मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र
गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2022
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क के अंतर्गत
तारांकित प्रश्नोत्तर, अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के
रुप मॆं
परिवर्तित
रजिस्ट्रेशन
के
फर्जीवाड़े
पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 300 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री (D.El.Ed) के रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े की जांच में 73 दोषी पाए गए शिक्षकों एवं संबंधित प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों तथा संस्था प्रमुखों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ख) बड़वानी जिले के शासकीय/अशासकीय संस्थानों से डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री (D.El.Ed) में कितने शिक्षक सम्मलित हुए थे? सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त वि़द्यालयीन संस्थान (N.I.O.S) नई दिल्ली (भारत सरकार के अधीन संस्थान) से संबंधित है। प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। (ख) प्रश्नांकित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान (N.I.O.S) नई दिल्ली (भारत सरकार के अधीन संस्थान) से संबंधित है।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 301 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों में वर्ष 2019-20 से जनवरी 2022 तक कितने मजदूरों से कार्य कराए गए? मजदूरों की भुगतान राशि सहित बतावें। (ख) क्या जिन कार्यों को मजदूरों से कराया गया दर्शाया है, वे कार्य मजदूरों से न कराते हुए मशीनों द्वारा ठेकेदार से कराये गये हैं? ऐसी कितनी शिकायतें जिला पंचायत स्तर पर प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त कार्यों में जो मटेरियल, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, पाइप अन्य वस्तुओं का उपयोग हुआ है, उनके बिल किन-किन एजेंसियों, संस्थानों के दर्शाये गये हैं? एजेन्सियों के नाम एवं राशि भुगतान का विवरण सहित जानकारी बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों में वर्ष जुलाई 2019-20 से जनवरी 2022 तक 137838 मजदूरों से कार्य कराया गया एवं मजदूरों को कुल राशि रूपये 5760.06 लाख का भुगतान किया गया है। (ख) जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जिन कार्यों पर मजदूरों से कार्य कराया गया दर्शाया है उन्हीं मजदूरों से कार्य कराया गया है मशीनों से कार्य नहीं कराया गया हैं एवं मशीनों से कार्य कराने संबंधी कार्यालय जिला पंचायत स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उक्त कार्यों में मटेरियल, गिट्टी, सीमेन्ट, सरिया पाइप अन्य वस्तुओं का उपयोग हुआ है उनसे संबंधित एजेंसियों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं एजेंसियों को कुल राशि रूपये 1276.47 लाख का भुगतान किया गया है।
राज्य स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 377 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 6733/22/वि-10/ग्रा.यां.से/रा.प्र./2019 भोपाल दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जनवरी 2018 से आज दिनांक तक सीधी जिले में राज्य स्तर से स्वीकृति निर्माण कार्यों की लागत, व्यय कार्य की भौतिक स्थिति सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है? कार्यों की द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जिला पंचायत सीधी में किस-किस निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त का मांग पत्र जमा है? जमा मांग पत्रों की राशि आज दिनांक तक क्यों प्रदाय नहीं की गई? (घ) कब तक द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय कर दी जावेगी, समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पत्र में अंकित कार्यों के अनुक्रम में विभाग में संचालित योजनाओं में उपलब्ध आवंटन की अपर्याप्तता होने के कारण प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) पूर्ण निर्माण कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद अंतर्गत बजट अभाव के कारण मांग पत्र अनुसार द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी। जिला पंचायत सीधी से निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त की मांग की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) वर्तमान में आवंटन का अभाव है आवंटन उपलब्ध होने पर द्वितीय किश्त जारी की जावेगी। अत: समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सीधी, सिंगरौली जिले में मनरेगा के रजिस्ट्रेशन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 378 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी, सिंगरौली जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक कितने लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला और कितने लोगों को मरनेगा में काम नहीं मिला? (ग) मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट – अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में सीधी एवं सिंगरौली में जॉबकार्ड धारी परिवारों के पंजीकृत सदस्य जिनको मनरेगा में काम की मांग के आधार पर काम मिला है विवरण संलग्न परिशिष्ट – ब अनुसार है। नियमानुसार काम की मांग करने पर कार्य स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को काम मिला है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं को प्रदान किए गये रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
5. ( क्र. 691 ) श्री तरूण भनोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारों को काबिलियत के आधार पर मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिये जाने को लेकर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये थे? (ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत जिलेवार आवेदकों की संख्या और उनको दिये गये रोजगार की संख्या का विस्तृत ब्यौरा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 907 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम कोढा से सदनां हटवाहा होते हुये मार्ग निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जावेगा समय सीमा बतावें? (ख) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत थे तथा किन मार्गों का निर्माण प्रगति पर है कौन-कौन से मार्ग का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ नामवार जानकारी बतावें एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विधानसभा राजनगर अंतर्गत किन-किन मार्गों को जोड़ा जा रहा है? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के बनने से तीन ग्राम पंचायतों के रहवासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं है। पूर्व में स्वीकृत अक्टौंहा से पठा वाया भितरिया मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कोई भी मार्ग अप्रारम्भ नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बेच-3 में अग्रलिखित मार्गों के प्रस्ताव भारत सरकार में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं - 1. धवाड़ से रनेहफाल रोड वाया अकौना 2. बमीठा से गंगवाहा, 3. एन.एच.-75 टौरिया से रनेहफाल रोड, 4. एन.एच.-75 से पहरा से कर्री, 5. लौड़ी महोबा रोड से अक्टौंहा वाया प्रतापपुरा। (ग) जी हाँ।
सी.एम.राईज स्कूल खोले जाने की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 908 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत लवकुशनगर में माडल/सी.एम.राईज स्कूल खोले जाने की स्वीकृति लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 328 दिनांक 30.03.2021 के तहत जारी की गई थी यदि हाँ, तो जिसका कोड 23090601444 है? (ख) क्या सी.एम.राईज स्कूल माडल हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर के पत्र क्र 5041 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा वि.ख अन्तर्गत विद्यालयों की अंतिम सूची जारी की गई थी यदि हाँ, तो क्या सूची में लवकुशनगर सरल क्र. 6 पर दर्ज था? (ग) उपरोक्तानुसार विद्यालय हेतु वन, राजस्व, नगरीय प्रशासन विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजे गये थे यदि हाँ, तो सी.एम.राईज स्कूल शिक्षण सत्र 2022 में चालू कर दिया जावेगा यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्रमांक/समग्र शिक्षा 2021/5041, छतरपुर दिनांक 25/08/2021 के द्वारा प्रस्तावित सी.एम. राइज विद्यालयों के सत्यापन के संबंध में सूची जारी की गई थी। जी नहीं (ग) शासकीय मॉडल उ.मा.वि. लवकुश नगर सी एम राइज़ स्कूल योजना के प्रथम चरण में चयनित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजना में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 952 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 201 दिनांक 20.12.2021 अनुसार श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी रामसेवक कुशवाह निजामपुर का श्रमिक पंजीयन 1-6-2018 में पंजीकृत हुआ था, मृत्यु दिनांक 08-05-2020 को हुई, उस समय तक पंजीयन था तो फिर भौतिक सत्यापन में अपात्र कैसे बताया? स्पष्ट करें। (ख) बतायें भौतिक सत्यापन किन-बिन्दुओं के आधार पर किया गया? सचिव की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पेश करें। (ग) नरवर जनपद पंचायत में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें मृत्यु के समय श्रमिक पंजीयन थे लेकिन भौतिक सत्यापन का बहाना बताकर अपात्र बताया गया? किस-किस ग्राम पंचायत के प्रकरण हैं? जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का नाम पद सहित बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से नरवर जनपद पंचायत में सम्बल योजना के प्रकरण में रिश्वत लेकर भारी तादात में लोगों का शोषण किया है, तो क्या जिला कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच की जायेगी? हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
शाला भवनों का सुधार व मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 1533 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.एस.) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को शाला भवनों की मरम्मत सुधार, जीर्णोद्धार आदि के लिये किन-किन योजनान्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की हैं एवं कितनी राशि व्यय हुई? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में कितनी शालाओं के भवन, खस्ताहाल, जीर्णोशीर्ण, जर्जर, छप्पर दरवाजा व खिड़की विहीन हैं? इन शाला भवनों का जीर्णोद्धार, सुधार व मरम्मत कार्य कराने की क्या योजना बनाई है। इनके लिये कितनी शालाओं का चयन किया गया है? वर्षवार शहरी व ग्रामीण शालाओं की पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) चयनीत शालाओं को किस मान से कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि का उपयोग नहीं किया हैं एवं क्यों? क्या शासन राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? (घ) शासकीय प्राथमिक उर्दू शाला फूटाताल की वर्तमान में क्या स्थिति है। इसमें कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब किसने कराये है? इसमें कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं है एवं क्यों? शाला भवन की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा अतिक्रमण है, अवैध गतिविधियां संचालित है एवं क्यों? इस संबंध में जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों पर कब क्या कार्यवाही की हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। राशि के व्यय में दुरूपयोग या भ्रष्टाचार की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन स्कूल जिले में मौजूद नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
समग्र शिक्षा अभियान योजना
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 1534 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में शासकीय स्कूलों में कौन-कौन सी खेलकूद सम्बंधी गतिविधियां संचालित हैं एवं कौन-कौन सी कब से बंद हैं एवं क्यों? विद्याथियों को खेलों के सम्बंध में प्रशिक्षित करने एवं उनमें रूझान पैदा करने हेतु क्या व्यवस्था हैं? (ख) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को समग्र शिक्षा अभियान योजना एवं अन्य किन-किन योजनान्तर्गत खेलकूद गतिविधियों का संचालन खेल स्पर्धाएं आयोजित करने हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आंवटित की हैं एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? खेल सामग्री का क्रय व खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की जानकारी देंवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में किन-किन खेलों से सम्बंधित कौन-कौन सी खेल सामग्री किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की कब-कब कहां-कहां से क्रय की गई एवं कितनी-कितनी खेल सामग्री कब-कब किन-किन विकासखण्डों को प्रदाय की गई/किन-किन विकासखण्डों के किन-किन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक/प्रशिक्षक एवं खेल मैदान नहीं हैं एवं क्यों? खेलकूद गतिविधियों का आयोजन व इसकी मानीटरिंग की क्या व्यवस्था हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताएं संचालित नहीं हो सकी है। फिट इंडिया मूव्हमेंट अन्तर्गत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार गतिविधियां संचालित की गई है। विद्यालयों के विद्यार्थियों को खेलों के संबंध में प्रशिक्षित करने एवं उनमें रूझान पैदा करने हेतु उपलब्ध खेल अधोसंरचना एवं सुविधा अनुसार खेल गतिविधियां संचालित की जाती है तथा विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक बालक/बालिकाओं हेतु 3 आयु वर्गों में लगभग 50 से अधिक खेलों की शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 अनुसार है।
स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 1612 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यान्ह भोजन में मिल्क पाउडर भी शामिल है? यदि हाँ, तो अलीराजपुर, सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखंड के स्कूलों में मिल्क मिल्क पावडर एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन वितरण क्यों नहीं किया जा रहा हैं? (ख) अलीराजपुर, सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखण्डों में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता की जांच की गई? (ग) मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) को परिवहन भत्ता प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन निचले स्तर पर किसी भी SHG को परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है और फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। कब तक जांच कर कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। दुग्ध वितरण मध्यान्ह भोजन में सम्मिलित नहीं है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जबकि दुग्ध वितरण राज्य की योजना है, 17 मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से दुग्ध पावडर का वितरण नहीं किया गया। कोविड 19 महामारी के कारण समय-समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुक्रम में 26 नवम्बर 2021 से शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण किया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) कोविड 19 महामारी के दौरान माह अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 (माह जून 2020 को छोड़कर) तथा मई 2021 से सितम्बर 2021 ( माह जून 2021 को छोड़कर) तक के खाद्यान्न परिवहन की राशि एमडीएम पोर्टल के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम एवं पवेलियन के घटिया निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 1726
) श्री
दिव्यराज
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विकासखण्ड
जवा अंतर्गत
ग्राम पंचायत
नष्टिगवां
में निर्मित
स्टेडियम एवं
पवेलियन निर्माण
हेतु किन-किन
निर्माण
एजेंसी को
अधिकृत किया
गया था? कार्यादेश
एवं कार्य
पूर्णता प्रमाण
पत्र की प्रति
पृथक-पृथक
उपलब्ध करावें।
(ख) क्या यह
सत्य है कि
स्टेडियम एवं
पवेलियन का निर्माण
पूर्ण होने के
उपरांत मात्र 02
वर्ष में
स्टेडियम एवं
पवेलियन
जर्जर स्थिति
में हो गया है? यदि
हाँ, तो क्या
विभाग के
द्वारा ऐसे
घटिया
निर्माण कार्य
की जाँच कराई
जावेगी?
क्या
निर्माण
एजेंसी से
उक्त कार्य का
मरम्मतीकरण
कराया जावेगा? यदि
हाँ, तो कब
तक? यदि नहीं,
तो क्यों? (ग) क्या
प्रश्नांश
(क) में
उल्लेखित
निर्माण
कार्य के
दौरान पदस्थ जिम्मेदार
अधिकारियों
एवं कार्य
पूर्णता प्रमाण
पत्र प्रदाय
करने वाले
अधिकारी के
विरुद्ध
दण्डात्मक
कार्यवाही की
जावेगी?
यदि
नहीं, तो
क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड
जवा अंतर्गत
ग्राम पंचायत
नष्टिगवां
में स्टेडियम
निर्माण हेतु
कार्य एजेंसी
कार्यपालन
यंत्री
ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा संभाग
क्रमांक-2, रीवा
द्वारा खेल
मैदान स्टेडियम
का कार्य हेतु
संविदाकार
श्री बृजेश कुमार
द्विवेदी एवं
पवेलियन
निर्माण का
कार्य हेतु
संविदाकार
श्री
इंद्रपाल
सिंह को अधिकृत
किया गया था। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी
नहीं। शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हो रहे मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 1861 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आभाना पाटन मुख्य मार्ग से बीजाडोंगरी दसोदा दिनारी कुलुवा होते हुए तेजगढ़ पुरा मार्ग तक मार्ग एवं पुल-पुलियां का निर्माण किस निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है इसमें कितनी राशि का व्यय हुआ है? (ख) क्या यह सही है कि निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त मार्ग के पुल, पुलियां का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया गया है जिसकी शिकायत पूर्व में ग्राम वासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को भी की गई है एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य के विषय में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। यदि हाँ, तो किस अधिकारी से उक्त निर्माण कार्य की जांच कराई गई एवं की गई जांच पर निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है। जांच की प्रति उपलब्ध कराएं यदि नहीं, तो कब तक जांच कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आभाना पाटन मुख्य मार्ग से बीजाडोंगरी दसोदा दिनारी कुलुवा होते हुए तेजगढ़ पुरा मार्ग तक मार्ग एवं पुल-पुलियों का निर्माण मेसर्स विनायक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, दमोह द्वारा कार्य दिनांक 11.02.2022 को पूर्ण किया गया। इसमें राशि रूपये 1034.68 लाख (जी.एस.टी. सहित) का व्यय हुआ है। (ख) जी नहीं। जी हाँ, समाचार-पत्र में मार्ग पर अवरोध संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ था, अवरोध हटाने बावत् संविदाकार को निर्देश जारी किये गये। उसके परिपालन में संविदाकार द्वारा मार्ग पर एकत्रित गिट्टी आदि को हटाकर यातायात सुचारु रुप से जारी करवा दिया। मार्ग निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के तहत समय-समय पर राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक तथा राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें मार्ग एवं पुल-पुलियों के कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं मापदण्डानुसार पाते हुये संतोषप्रद श्रेणी प्रदान की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
14. ( क्र. 1915 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या-क्या कार्य किस प्रक्रिया से प्रस्तावित/स्वीकृत किये जाते हैं? वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य किस आवश्यकता के चलते किस-किस के आवेदन/प्रस्ताव पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन स्थानों पर किस-किस निर्माण एजेंसी/संस्था द्वारा कार्य कराया गया? किन-किन अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कब-कब कराया गया? कार्यों की भौतिक स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को आवंटित आवास
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 2040 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में सेवानिवृत्त/स्थानांतरण के बाद आवंटित आवास रिक्त करने एवं अतिथि गृह में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूकने की समय अवधि सीमा तथा नियम क्या हैं? अलग-अलग जानकारी देवें। (ख) विश्वविद्यालय मुख्यालय अंतर्गत अन्यत्र संलग्ननीकृत, स्थानांतरित, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम, पदनाम जानकारी दी जाए जिन्होंने शासकीय आवास रिक्त नहीं किया तथा इनके द्वारा बकाया राशि कितनी जमा की गई है समय से अधिक अवधि तक शासकीय आवास रिक्त न करने के लिये इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, बकाया राशि जमा कराते हुए आवास कब तक रिक्त करा लिए जाएंगे? (ग) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय अन्तर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण किस नियमों के अन्तर्गत किया है? (घ) कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी अतिथि गृह में रहकर विश्वविद्यालय में सेवायें दे रहे हैं, उनकी जानकारी देवे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
16. ( क्र. 2076 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 30 नवम्बर 2021 तक सौंसर विधानसभा में कितने नौजवान बेरोजगार है? (ख) उपरोक्त विधानसभा में 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने उपरोक्त विधानसभा में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ग) रोज़गार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोज़गारों हेतु जॉब फेयर योजना संचालित है। योजना विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सी.एम. राइज प्रोजेक्ट योजना अन्तर्गत स्कूलों में सामग्री खरीदने में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 2131 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सी.एम. राइज प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी? सी.एम. राइज प्रोजेक्ट में किन स्कूलों को शामिल किया गया है? जिलेवार विधानसभावार सूची उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सी.एम. राइज योजना में क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे? क्या सी.एम. राइज स्कूल में पूर्व से निर्मित शासकीय स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार कर सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन किया जायेगा? हाँ या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सी.एम. राइज स्कूल हेतु पूर्व प्राथमिक स्कूलों हेतु टेबल कुर्सी, स्टोरेज पेनल, शु-रेक, फिसल पट्टी आदि अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी किस माध्यम से की जायेगी? स्पष्ट करें? क्या केन्द्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी का फैसला लिया गया था? यदि हाँ, तो स्पष्ट करे? क्या ई टेंडर खोलने की दिनांकों में तत्काल संशोधन किया जाकर अन्य विभाग से खरीदी करने की कार्यवाही की गई है? कारण बताये? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के सरकारी विभागो में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदने के निर्देश जारी किये गये है? हाँ या नही? यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय (डी.पी.आई.) द्वारा उक्त सामग्री किसके निर्देशों पर अन्य माध्यमों से खरीदी की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) सी.एम. राइज़ योजना में प्रस्तावित कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। जी नहीं। पूर्व से निर्मित शासकीय भवन जो अच्छी स्थिति में है उनमें आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं अधोसंरचना विस्तार किया जाएगा, जो भवन अत्यन्त पुराने एवं जीर्णशीर्ण स्थिति में है उन स्थानों पर नवीन निर्माण कार्य कराया जाएगा। (ग) सी.एम. राइज़ स्कूल के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विंग हेतु फर्नीचर क्रय की कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से प्रचलन में है। जी हाँ। जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में डी.पी.सी. एवं वी.आर.सी. के पदों पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 2257 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत जिला स्त्रोत समन्वयक एवं ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इन स्वीकृत पदों पर कुल कितने-कितने पदों पर प्रभारी के रूप में अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) क्या उपरोक्त पदों पर आसीन इन प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रभार का समय समाप्त हो चुका हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इनके स्थान पर दूसरे योग्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा रिक्त एवं प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थान पर निश्चित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्तियां की जावेगी? यदि हाँ, तो, कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रभार अवधि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पदपूर्ति उपरांत प्रभार स्वमेव समाप्त हो जाता है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जन शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 2285 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक अकादमिक समन्वयकों व जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पदांकन किया गया है? प्रतिनियुक्ति समाप्त करने और पदांकन का ब्यौरा दिनांकवार देवें। (ख) प्रदेश में जेंडर समन्वयक के पद समाप्त कर उनका पदांकन कब और किस प्रक्रिया से किया? (ग) क्या एक ही विभाग में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रदेश में अलग अलग पदांकन नियम हैं? यदि हाँ, तो कैसे? स्पष्ट करें। (घ) यदि नहीं, तो उज्जैन संभाग में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर जनशिक्षक/अकादमिक समन्वयक व जेंडर समन्वयक के लिए अलग अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? (ड.) सर्व शिक्षा अभियान से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के बाद पदांकन लम्बित रखने के लिए कौन दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? लम्बित अवधि के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षा विभाग के 32 उ.श्रे.शि./माध्यमिक शिक्षक एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आदिवासी विकास विभाग के 28 उ.श्रे.शि./माध्यमिक शिक्षक जो विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पद पर पदस्थ थे की सेवाएं उनके मूल विभाग को सौंपी गई हैं। आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उज्जैन संभाग अन्तर्गत जन शिक्षक/अकादमिक समन्वय की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाई गई। शेष जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त की जा रही है। (ड.) उज्जैन संभाग अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जन शिक्षक/अकादमिक समन्वयकों का पदांकन किया जा चुका है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
जनपद पंचायतों में अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 2410 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अन्तर्गत जनपद पंचायतों में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण के पत्र प्रेषित किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने प्रभारी मंत्री महोदय की अनुशंसा से कब-कब किये गये? कितने स्थानांतरण विभाग मंत्री महोदय द्वारा किये गये पत्रवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या कई अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों अनुसार नहीं किये गये है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं किये गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) देवास जिला अन्तर्गत जनपद पंचायतों में विगत एक वर्ष में 18 कर्मचारियों के स्थानांतरण के पत्र प्रेषित किये गये थे। संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) मान. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात 02 कर्मचारियों के स्थानांतरण जिला पंचायत देवास के आदेश क्र. 6210 दिनांक 31.08.2021 से किये गये हैं। मान. विभागीय मंत्री के अनुमोदन से 05 कर्मचारियों के स्थानांतरण पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्र. 4000 दिनांक 17.03.2021 द्वारा किये गये हैं। संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। स्थानांतरण नीति वर्ष 2020-21 के प्रावधान अनुसार मान. प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से पत्रानुसार स्थानांतरण नहीं किये जा सकें।
अटैच कर्मचारियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 2441 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग के कितने कर्मचारी हैं जो शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं? कितने कर्मचारी हैं जो जिले के अन्य विभाग में अटैच में कार्य कर रहे हैं उनकी सूची उपलब्ध करावें? अटैच कर्मचारियों के जगह पर शिक्षकों की पूर्ति कब तक होगी यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शिक्षक भर्ती एवं विद्यालय उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 2445 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधानसभा अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के कितने स्वीकृत पद है विषयवार शिक्षक की पूर्ति होगी तो कब तक किया जायेगा? (ख) जो प्राथमिक विद्यालय से दूर 5 किलोमीटर से ज्यादा है उन विद्यालय का उन्नयन माध्यमिक विद्यालय में किया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक एवं जो हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर से ज्यादा है उन हाई स्कूलों का उन्नयन किया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में मण्डी की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( क्र. 2463 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने का प्रस्ताव कब से प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मण्डी की स्थापना हेतु क्या भूमि आरक्षित कर स्थानांतरित कर दी गई है? (ग) यदि हाँ, तो कहां पर कितनी भूमि है? क्या प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन वोर्ड भोपाल को उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर व कलेक्टर जिला कटनी द्वारा मण्डी स्थापना हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि नहीं, तो प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रशासकीय कार्यवाही शासन स्तर पर किस स्तर पर कहां लंबित है? (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित लंबित प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण कर कब तक बहोरीबंद में मण्डी स्थापना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी एवं कितनी लागत से मण्डी का निर्माण कब से प्रारंभ होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) दिनांक 14/07/2014 से बहोरीबंद में उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु प्रस्ताव परीक्षण में है। (ख) जी हाँ। (ग) कलेक्टर कटनी द्वारा राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्रकरण क्रमांक/27/अ-19/2021-22 दिनांक 14/12/2021 से ग्राम खरगंवा के खसरा क्रमांक 158 रकबा 18.13 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि कृषि उपज मंडी समिति कटनी को हस्तान्तरित की गई है। भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण प्रचलित है। तदानुसार अन्य आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रस्ताव मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल स्तर पर वांछित परीक्षण में है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। लागत व समय -सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण विकास परियोजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 2548 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान 89 ट्राइबल-ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं की ब्लॉकवार स्थिति क्या है? परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन-सी समितियां कार्यरत हैं, समितियों ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की? प्रति सहित बताएं। (ख) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में 89 ट्राइबल ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासी-उपयोजना (टीएसपी) एवं विभिन्न स्रोतों से कुल आवंटित राशि में कितनी राशि किन-किन योजनाओं में कब-कब खर्च की गई? ब्लॉकवार वर्षवार प्रति सहित ब्यौरा देवें। (ग) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए टीएसपी एवं अन्य स्रोतों से आवंटित राशि एवं खर्च का ब्यौरा प्रति सहित बताएं। (घ) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में मनावर विधानसभा सहित समस्त धार जिले में मनरेगा के तहत किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई, कितने लोगों को कितने राशि का काम दिया गया? लोगों के नाम सहित ब्लॉकवार, ग्रामपंचायतवार, कार्यवार ब्यौरा देवें। (ड.) वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए कितने आवेदन सरपंचों, जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं विभाग के जिम्मेदारों को प्राप्त हुआ? उक्त आवेदनों पर कितने सड़क बनाए गए? कितने सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए? सड़कवार, वर्षवार ब्यौरा देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 2556 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 4329 दिनांक 18/3/2021 के प्रश्नांश (क) अंतर्गत बताएं कि वर्ष 2020-21 में रतलाम जिले में 66 गौशालाओं का लक्ष्य था जिसमें 19 गौशाला ही प्रगतिरत है शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति क्यों नहीं हो पाई है? (ख) क्या शासन ने ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण की योजना बंद कर दी है? प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कितनी गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ है और कितनी शेष हैं? (ग) मध्यप्रदेश में गौ-माता के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) गौशाला संचालन हेतु राशि की क्या व्यवस्था हैं? क्या गौशाला संचालन हेतु राशि की उपलब्धता समय पर नहीं हो पा रही है? (ड.) प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित गौशालाओं में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनाक तक कितनी गायों की मृत्यु हुई है? जिलेवार संख्या उपलब्ध कराए और बतायें कि इनकी मृत्यु के क्या कारण रहे हैं? (च) रतलाम जिले अंतर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच हेतु कब-कब शिविर आयोजित किये गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति न होने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 06/11/2020 को पशुपालन विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक 12 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत गौशालाओं का सफल संचालन सुनिश्चित किया जावे तथा दिवतीय चरण (2020-21) में जो कार्य स्वीकृत हो चुके है, उन्हें पूर्ण कराया जावे तथा नवीन स्वीकृतियां जारी न करें। पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित गौशालाओं के विस्तार के कार्यों (जहां बिजली पानी की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध हो) को ही परियोजना अनुसार स्वीकृत एवं पूर्ण किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था गौशाला प्रारंभ करना चाहती है, तो भूमि की उपलब्धता होने पर संस्था के साथ अनुबंध कर उसे मनरेगा योजनांतर्गत गौशाला अधोसंरचना निर्माण का लाभ दिया जावे, किन्तु संबंधित संस्था चयनित स्थल पर स्वयं के स्त्रोतों से बिजली व पानी की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित करें। (ख) जी नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों का वर्ष 2019-20 का गौशाला लक्ष्य 1005 एवं 2020-21 का गौशाला लक्ष्य 4000 रखा गया है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में गौशाला का कोई लक्ष्य जिलों को नहीं दिया गया। जिलों द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार वर्ष 2019-20 से अभी तक दोनों वर्षों के लक्ष्य के विरूद्ध कुल स्वीकृति 3297 जिसमें से 1337 पूर्ण, 1790 प्रगतिरत, 09 निरस्त एवं 161 गौशालाएं अप्रारंभ हैं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य के विरूद्ध शेष स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ग) विभाग के पत्र क्रमांक 124/348/2019/पं.-1/2022 भोपाल दिनांक 06.02.2019 के अनुसार गौशाला परियोजना के निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (च) गौशाला के निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था के पशु चिकित्सकों द्वारा गौशालाओं में गौवंश के निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
समयमान वेतनमान के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
26. ( क्र. 2560 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, विभाग में कार्यरत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24/01/2008 एवं ज्ञाप दिनांक 30/9/2014 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में अब तक कितने लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है तथा प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग में ऐसे कितने कर्मचारी है, जिनकी एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। अवधिवार जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या यह सही है कि, उज्जैन संभाग में प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये संवर्ग/पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उनकी 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें आदेश दिनांक क्रमशः 17.07.2017 एवं 09.10.2018 के द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी एक ही पद पर 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और विभाग द्वारा जिन्हें लेखा प्रशिक्षण भी नहीं कराया गया है, उन कर्मचारियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? कब लाभ दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। विभाग में कार्यरत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24/01/2008 एवं ज्ञाप दिनांक 30/9/2014 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। (ख) उज्जैन संभाग में अब तक 117 लिपिक वर्गीय एवं 74 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है तथा प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन संभाग में ऐसे 38 कर्मचारी है, जिनकी एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ देने की कार्यवाही प्रचलन में है। अवधिवार जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये संवर्ग/पदों पर कार्यरत 191 कर्मचारियों को उनकी 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर आदेश दिनांक क्रमश: 17.7.2017 एवं 09.10.2018 के द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। शेष 38 कर्मचारियों हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी एक ही पद पर 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी थी उन्हें समयमान वेतनमान देने हेतु आदेश जारी किये गये थे किन्तु संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा लेखा प्रशिक्षण प्राप्त न होने की आपत्ति ली गई थी। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय इंदौर में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।
शास.प्राथ.शाला बिलखरवा के भवन बावत
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 2602 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शास.प्राथ.शाला बिलखरवा वि.खं. पनागर जिला जबलपुर में 178 बच्चों की संख्या दर्ज है एवं शाला का जर्जर भवन दिनांक 20.11.2021 को जे.सी.बी. मशीन से गिरा दिया गया है? (ख) क्या स्कूल का संचालन सामुदायिक एवं रंगमंच भवनों में किया जा रहा है जहां अधिकतम 70 बच्चों के बैठने की क्षमता है? (ग) क्या स्कूल भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जर्जर भवन गिराने के बाद क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या ऐसी व्यवस्था से बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, शाला भवन जर्जर होने के कारण गिरा दिया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को राशि अंतरित की जा चुकी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित न हो इसके लिये सामुदायिक भवन, रंगमंच एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
शिक्षाकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 2621 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षाकर्मी पद पर भर्ती नियमित वेतनमान पर की गई? फिर 2007 में अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया और अब वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा में परिवर्तित किया गया। (ख) राज्य शिक्षा सेवा में निहित शर्तों में उल्लेख है कि अध्यापक संवर्ग को वरिष्ठता सहित पदोन्नति सम्बन्धी सारी सुविधाओं का लाभ शिक्षाकर्मी की सेवाओं को जोड़ते हुए प्रदाय किया जावेगा। तो क्या दिवंगत एवं सेवानिवृत अध्यापकों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है? (ग) क्या NPS में कर्मचारी का अंशदान 10% है, जबकि सरकार की ओर से 14% राशि अंशदान के रूप में जमा किया जा रहा है, जो प्रति शिक्षक 7000 रुपये मासिक जमा हो रहा है। प्रदेश में 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग हैं, जिनके लिए 25 अरब 20 करोड़ लगभग सालाना व्यय राजकोष से हो रहा है। यदि हाँ, तो क्या पुरानी पेंशन लागू कर कर्मचारियों की 14% राशि काटने की बजाय 10% राशि जी.पी.एफ. खाते में जमा कर उस राशि के ब्याज से सरकार पुरानी पेंशन चालू करेगी यदि हाँ, तो समय सीमा बताई जावे और यदि नहीं, तो सरकार स्वयं का और राजकोष का नुकसान तो नहीं कर रही। (घ) क्या शासन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर विचार करेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 की नियुक्ति वेतनमान 1200-40-2000, शिक्षाकर्मी वर्ग-2 की नियुक्ति वेतनमान 1000-30-1600, शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की नियुक्ति वेतनमान 800-20-1200, में की गई थी। जी हाँ। राज्य शिक्षा सेवा नहीं, अपितु स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) में सुंसगंत पदो पर नियुक्ति प्रदान की गई। (ख) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार प्रावधानित है। जी नहीं, अध्यापक संवर्ग के लिये ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं हैं। (ग) जी हाँ, 7000/- राशि रूपये निश्चित नहीं है, अपितु 14 प्रतिशत अंशदान सरकार की ओर से जमा कराया जाता हैं। मध्यांश विभागान्तर्गत नवीन शिक्षक संवर्ग की संख्या लगभग 1 लाख 85 हजार है। पुरानी पेंशन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 2651 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है कार्यवार कारण बतायें उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा जिले में कहाँ-कहाँ ग्रेवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग बनाये गये उनमें कितनी राशि व्यय हुई, कौन-कौन से मार्गों का काम किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुआ पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां अनाज भण्डार गृह का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कराया गया कौन-कौन से कार्य किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुए तथा उनपर कितनी राशि व्यय हुई, कौन-कौन से अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण होंगे? (घ) 1 जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक की अवधि में प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में शासन तथा विभाग के अधिकारियों को जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
रोजगार मेला का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
30. ( क्र. 2652 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी, 20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर किन-किन दिनांकों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया तथा उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला? (ख) रायसेन जिले में फैक्ट्रियों/कंपनियों द्वारा कैम्पस में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में रोजगार पोर्टल पर रोजगार चाहने वालों के जीवित पंजीयन कितने हैं तथा उनको रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण/मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जाता? (घ) फैक्ट्रियों/कंपनियों की मांग अनुसार शिक्षित बेरोजगारों के प्रशिक्षण हेतु विभाग की क्या योजना हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) रोज़गार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा आवेदकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। (ग) प्रश्न अवधि में रायसेन जिले में रोज़गार पोर्टल पर रोज़गार चाहने वालों के जीवित पंजीयन की संख्या 48,808 है। विभाग अन्तर्गत करियर कॉउंसिलिंग योजना के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। (घ) विभाग अन्तर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना संचालित है। योजनांतर्गत रायसेन जिले में संचालित आई.टी.आई. में व्यवसायवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
दोषी तत्कालीन मंडी सचिव को मूल विभाग में वापसी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 2687 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर में निविदा स्वीकृत एवं कार्य आदेश जारी करने से मंडी समिति को 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने से आर्थिक क्षति हुई? (ख) प्रश्नांश (क) की उल्लेखित क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध EOW में श्री अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश गौड, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अनिरूद्ध सिंह तोमर मंडी सचिव एवं अन्य के विरूद्ध अपरा क्रमांक 0/20 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भा.द.वि. एवं भ्रष्टाचार नि.अ. 1988 की धारा 17 (1) D13 (2) के तहत दिनांक 05.12.2020 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो तत्कालीन सचिव अनिरूद्ध सिंह तोमर को अभी तक न तो निलम्बित किया और न ही उनके पैतृक विभाग को वापस किया, ऐसा किसके दवाब में श्री तोमर को मूल विभाग वापस नहीं किया तथा कब करेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आरोपियों के विरूद्ध EOW ने अभियोग पत्र प्रस्तुत किया या नहीं तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर में निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत निविदा एवं जारी कार्यादेश से मंडी समिति को 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने के संबंध में EOW में शिकायत हुई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार मंडी समिति द्वारा 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने के सबंध में EOW में श्री अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री दिनेश गौड, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर मंडी सचिव एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/20 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भा.द.वि.एवं भ्रष्टचार नि.अ.1988 की धारा 17 (1) डी 13 (2) के तहत दिनांक 05.12.2020 को अपराध पंजीबद्ध है। (ग) श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर तत्कालीन प्रतिनियुक्ति सचिव, कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर सचिव, कृषि उपज मंडी समिति डबरा की प्रतिनियुक्ति सेवा उनके पैतृक विभाग संचालक, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास को वापिस किये जाने के लिए दिनांक 06.03.2022 को मंडी बोर्ड द्वारा विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (घ) EOW से संबंधित है।
एम.आई.डी.एच. योजना में भ्रष्टाचार
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
32. ( क्र. 2688 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एम.आई.डी.एच. योजना के अंतर्गत मसाला विस्तार योजना बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों का कृषकों को लाभ देने की योजना बनाई गई थी। यदि हाँ, तो उक्त योजना में शंकर मिर्च बीज शामिल नहीं है। फिर प्रदेश के सभी जिलों में कृषकों के शंकर मिर्च के बीज के पंजीयन कमीशन की लालच में नियम विरूद्ध कराये गये? क्या शंकर मिर्च बीज में लगभग 35000=00 से 40,000=00 प्रति किलों की दर से क्रय किया गया। उक्त योजना में कौन-कौन सी मसाला फसलें मान्य की गई हैं उनके नाम बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत शंकर मिर्च विगत 3 वर्षों में कहां-कहां, कितनी मात्रा में कितनी कीमत का क्रय किया गया है। पृथक-पृथक विवरण दें तथा उक्त वर्षों में कितनी राशि शेष बची है? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, कृषि उत्पादन, आयुक्त, संचालक, उद्यानिकी तथा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 30.10.2021 को शिकायत की जाकर, संबधितों के कार्यालय से दिनांक 03.11.2021 को समक्ष में पावती प्राप्त की गई थी, किन्तु उक्त शिकायतों पर किसी स्तर से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है? (घ) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों के लक्ष्य वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 4000 हेक्टर के रखे गये थे। यदि हाँ, तो फिर विभाग द्वारा उक्त फसलों के बीजों की व्यवस्था हेतु NSC, NAFED जैसी भारत सकार की एजेंसियों से दरों का अनुमोदन क्यों नहीं कराया इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं? (ड.) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक जो भी कार्यवाही पत्राचार किया गया उसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुये उक्त घोटाले की जांच किस अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि नहीं, तो कब तक दिये जायेंगे?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकों की मांगों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 2717 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि घोषणानुरूप 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल अध्यापक-संवर्ग हेतु नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जाएगी। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी अथवा नहीं। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अन्य सहायक विभागों का संविलियन कब तक किया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यों कि तर्ज पर शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कक्षा-06 से ही विषयवार आगामी शिक्षक भर्तियां की जाएगी। यदि नहीं, तो क्यों? (च) राज्य के माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य भर्ती/पदोन्नति कब तक की जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों? (छ) राज्य की माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में खेल एवं शारीरिक शिक्षक (Sports and Games Teacher) भर्ती कब तक किये जाएंगे। यदि नहीं, तो क्यों? (ज) स्कूल शिक्षा विभाग के मृत कैडर सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता को पुनर्जीवित कब तक किया जाएगा यदि नहीं, तो क्यों? (झ) क्या स्वयं के व्यय पर बी.एड., डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि की पात्रता प्रदाय की जाती हैं यदि हाँ, तो किस नियुक्ति दिनांक तक नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदाय की गई हैं? भोपाल जिले की सूची उपलब्ध करायें एवं किन-किन को दो वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका हैं क्यों कारण बतावें? क्या इन्हें भविष्य में दो वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की योजना हैं स्पष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) माध्यमिक शिक्षक की भर्ती विषयवार ही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी.राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (छ) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ज) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (झ) जी हाँ। दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से जानकारी एकत्रित की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त एवं दिनांक 01.03.1999 के पश्चात योग्यता अर्जित करने वाले शिक्षकों को पात्रता न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 2739 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय व तृतीय चरण के कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान के लिए लंबित है? जिलावार, विधानसभावार जानकारी किसान संख्या, राशि सहित देवें? (ख) इसके लिए कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई? बैठक दिनांक उसमें उपस्थितों के नाम, पदनाम सहित देवें? (ग) कब तक इस राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुआवजे का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
35. ( क्र. 2772 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदा कर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मंडियों में ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या कृषि मंत्रीजी द्वारा कोरोना के कारण अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को राशि रू. 25.00 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या प्रत्येक कर्मचारी के परिजन को रू. 25.00 लाख का मुआवजा दिया गया? (ग) किन-किन मृत कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) मुआवजा भुगतान के कितने प्रकरण अभी भी लंबित हैं तथा इसका क्या कारण हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत कोविड-19 महामारी निर्धारित अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के कुल 53 कर्मचारी/अधिकारी, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में दिवंगत हुये हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक अनुसार है। (ख) मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राशि 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 28.04.2021 जारी किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की एकल नस्ती दिनांक 04.05.2021 में दिये गये निर्देश पर म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 137 'वी' बैठक दिनांक 24.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक-05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व जारी आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का मंडी बोर्ड में लागू किये जाने के निर्णय के पालन में आदेश दिनांक 25.11.2021 से मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में अंगीकार कर उक्त योजना अंतर्गत राशि रूपये 05.00 लाख की सीमा तक दिवंगत के परिवार के आश्रितों द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार 53 अधिकारी/कर्मचारी में से शासन योजना ज्ञाप की कंडिका 5.1 अनुसार वर्तमान तक कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 19 अपूर्ण प्रस्तावों में कमियों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार निराकरण कर दिया जावेगा। (ग) कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले 53 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों के परिजनों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 ''मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान योजना'' अंतर्गत अनुग्रह एवं उपादान की कुल राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक होने से 28 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता नहीं आती है। शेष 06 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 19 प्रकरणों में अभिलेखों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित हैं।
स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए ली गई जमीन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
36. ( क्र. 2813 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले की सौसर तहसील में स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए किस तारीख को किस-किस किसान की कितनी-कितनी जमीन ली गई? (ख) उपरोक्त में कौन-कौन से किसान ऐसे है जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? (ग) क्या राज्य सरकार ने इसके लिये किसी कम्पनी से एम.ओ.यू. किया था? यदि हाँ, तो कम्पनी का नाम और एम.ओ.यू. की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (घ) क्या प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त स्पेशल इकोनोमिक जोन में कोई उद्योग लगा है और जमीन देने वाले किस किसान के परिजन को नौकरी मिली है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 2874 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित पत्र तत्कालीन उप सरपंच ग्राम पंचायत कुल्पा जनपद पंचायत लांजी की शिकायत पर तत्कालीन सरपंच तथा तत्कालीन सचिव की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जांच प्रतिवेदन सहित सरपंच पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं पंचायत सचिव पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विषयांकित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न करने के लिए शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या शासन तत्कालीन सरपंच जो वर्तमान में भी ग्राम प्रधान है तथा तत्कालीन पंचायत सचिव पर कार्यवाही कर प्रकरण में देरी के लिए जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण क्रमांक पं.प्र.क्र. 16 अ 89 (2) वर्ष 2018-19 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.03.2020 को आदेश पारित कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता
बी.ए.सी एवं सी.ए.सी. की नियुक्तियां
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 2899 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के नियुक्ति के मापदंड क्या है तथा एक बार में नियुक्त बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के कार्यकाल की अधिकतम कार्य सीमा क्या है? क्या निरंतरता में उनकी सेवाएं जारी रखने का प्रावधान है यदि नहीं, तो स्पष्ट किया जाये। (ख) यदि प्रश्नांश (क) के प्रत्युत्तर में नियुक्त के मापदंड नियत है संबन्धित शिक्षक जिसकी मूल पदस्थापन जिन शालाओं में है उन शालाओं की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने की दशा में विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? (ग) क्या संबन्धित शालाओं से ही उक्त बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के वेतन भुगतान किया जाता है यदि हाँ, तो उन शिक्षकों के अभाव में संबंधित शालाओं की शैक्षणिक व्यवस्था की विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की कार्य योजना है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार। (ख) स्थानांतरण/अतिथि शिक्षक से पदपूर्ति की जाएगी। (ग) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ बी.ए.सी. एवं सी.ए.सी. की वेतन व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान मद से संबंधित जनपद शिक्षा केन्द्र से होती है। स्थानांतरण/अतिथि शिक्षक से पदपूर्ति की जाएगी।
रेडक्रास सोसायटी समिति का गठन एवं संचालन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
39. ( क्र. 2916 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिला स्तरीय रेडक्रास सोसायटी समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है? समिति में पदों एवं सदस्यता के लिए क्या-क्या अर्हताएं निर्धारित हैं? गठित समिति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता हैं? नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्तमान में बैतूल जिले में जिला स्तरीय रेडक्रास सोसायटी की प्रबंध समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति का निर्वाचन अंतिम समय कब किया गया? तत्समय निर्वाचन प्रक्रिया में कौन-कौन अधिकारी व मतदाता शामिल था? उनके नाम व चुनाव प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ग) जिला रेडक्रास सोसायटी बैतूल को विगत 5 वर्षों में किन-किन दानदाताओं एवं अन्य मदों से आय प्राप्ति हुई है एवं इनका व्यय किन-किन कार्यों में किया? आय-व्यय का ब्यौरा, ऑडिट रिर्पोट, दानदाताओं की प्राप्ति रसीद, बिल व्हाउचर एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सहित सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के कोविड काल अवधि में नगरीय क्षेत्र में गरीब बेसहारा लोगों के भोजन व्यवस्था में कितना व्यय किया गया?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रोजगार सहायक को वित्तीय प्रभार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 3006 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक को किन स्थितियों में ग्राम पंचायत का वित्तीय अधिकार प्रदान किया जा सकता है? शासन के नियम एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावे? (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है? ग्राम पंचायतवार, वित्तीय अधिकार वहन करने वाले रोजगार सहायक का नाम, कब से कब तक वहन किया गया की सूची प्रदान करें? (ग) वित्तीय अधिकार प्राप्त रोजगार सहायक द्वारा किस-किस निर्माण कार्य के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि कब-कब आहरित की एवं उक्त कार्य की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में पंचायतवार जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत 40 ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 3011 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये है? वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार राशि तथा उनके विरुद्ध व्यय की गयी राशि जिसमें मजदूरों पर व्यय तथा सामग्री पर व्यय की गयी राशि से अवगत करावें। (ख) क्या यह सही है कि जिन कार्यों को मजदूरों से कराया जाना दर्शाया गया है वह कार्य मशीनों से कराया गया है? ऐसी कितनी शिकायतें जिला पंचायत स्तर पर प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतों की जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दर्शित कार्यों में जो सामग्री उपयोग हुई जैसे गिट्टी, रेत, सीमेन्ट, पाईप एवं अन्य सामग्री जिनका उपयोग निर्माण कार्य में हुआ है उनके देयक किन-किन एजेन्सियों, फर्म, दुकानों के लगाये गये है उनके नाम भु्गतान की राशि के विवरण से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में दर्शित कार्यों के मजदूरों एवं सामग्री का भुगतान कब तक का किया जा चुका है एवं कितना शेष है? वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार, जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अंतर्गत कुल 31986 कार्य, राशि रू. 84339.23 लाख स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार राशि तथा उनके विरूद्ध व्यय की गयी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिला स्तर पर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित कार्यों में जो सामग्री उपयोग हुई जैसे गिट्टी, रेत, सीमेन्ट, पाईप एवं अन्य सामग्री जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में हुआ है, उनके देयक फर्म, एजेंसी एवं भुगतान की राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान दिनांक 10.03.2022 तक का किया जा चुका है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 3048 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन जिले के अंतर्गत सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय कब तक प्रारंभ होगा? (ख) सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय हेतु कितनी भूमि कब आवंटित हुई तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है तथा उसका क्या उपयोग हो रहा है? (ग) सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा किन-किन भवनों का चयन किया गया तथा उनमें से किस भवन में केन्द्रीय विद्यालय की कक्षायें लगेंगी? (घ) 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय की कक्षायें प्रारंभ करवाने हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के पत्र के अनुसार रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु रेशम विभाग की 10 एकड़ भूमि दिनांक 03.09.2015 को आवंटित की गई थी, वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। (ग) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय हेतु जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिलवानी के भवन का चयन किया गया है। अभी निर्धारित नहीं है। (घ) उपलब्ध अभिलेख अनुसार रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी तथा लोक संचालनालय स्तर पर प्रश्नांश से संबंधित कोई पत्र प्राप्त नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 3049 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 फरवरी, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन, अतिरिक्त कक्ष, शाला भवन तथा किचिन शेड निर्माण के कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ किन-किन कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन को क्यों किया कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ कार्यों को करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से कब-कब सहयोग मांगा तथा उक्त कार्य प्रारंभ कब तक होंगे? (घ) क्या अनेक निर्माण कार्य द्वितीय एवं अंतिम किश्त का 6-6 माह भुगतान न होने के कारण अपूर्ण है यदि हाँ, तो किश्त भुगतान में विलंब के क्या-क्या कारण है तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ कार्य आंगनवाड़ी भवन निर्माण ग्राम पंचायत मोतलसिर जनपद पंचायत बाड़ी में निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 11.10.2020 को विष्णु पटेल (वेंडर) को निर्माण सामग्री क्रय हेतु राशि रूपये 1,24,000/- भुगतान किया गया है लेकिन कार्य अप्रारंभ होने से जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 अनुसार व्यय राशि रूपये 1,24,000/- की वसूली योग्य होने से निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिले में कुल 15 कार्य अप्रारंभ है, जिनमें से 13 कार्य स्थल विवाद के कारण, 1 कार्य शासकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा 1 कार्य एजेंसी द्वारा राशि आहरण कर लेने के कारण अप्रारंभ है। स्थल विवाद वाले प्रकरणों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा आपसी समन्वय से निराकरण के प्रयास किये जा रहे है, अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 3072 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन विषयों में कितने-कितने उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? क्या उक्त भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित सभी विषयों के रिक्त पदों को भर लिया गया है? यदि नहीं, तो चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान नहीं करने का क्या कारण है? (ख) क्या वार्षिक वित्तीय बजट 2021-22 में कुल 24200 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन में दर्शाये गये माध्यमिक शिक्षक के 5670 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 पद भी इसमें सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इन पदों के लिये पुन: 2021-22 के वित्तीय बजट में प्रावधान किये जाने का क्या कारण है तथा क्या पूर्व में बजट का प्रावधान नहीं किया गया था? यदि नहीं, तो उक्त 24200 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई तथा कब तक इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कर ली जावेगी? (ग) क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के चयनित 17000 पदों में से 15000 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या इन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो नियुक्ति न दिये जाने का क्या कारण है तथा शेष 2000 पदों पर नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई, शेष पात्र अभ्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। कोविड 19 के कारण भर्ती समय सीमा में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं 3677 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। विज्ञापित शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, शेष पात्र अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है। प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर शेष 2000 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रदेश में संचालित निजी इंजीनियरिंग महविद्यालय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
45. ( क्र. 3080 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित है? जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महविद्यालय कहाँ-कहाँ,किन-किन कारणों से बंद हुए? बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटें किस-किस ब्रांच की थी? बंद के कारण सहित सूची उपलब्ध कराए। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित महविद्यालयों में वर्तमान कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत है? कितनी सीटें वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त है? (ग) क्या प्रदेश में निजी महविद्यालय का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है? मोटी फीस देने के बाद भी महाविद्यालय विद्यार्थी इन महाविद्यालयों में प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं? इन महविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की अनदेखी की जांच उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किस-किस, जिम्मेदार एवं सक्षम अधिकारी ने की? अधिकारी का नाम पद सहित यह बताएं कि उसमें क्या कमियां पाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) संदर्भित महविद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में संचालित 126 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रश्न अवधि में कुल 55 इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंद एवं 17 इंजीनियरिंग महाविद्यालय काउंसिलिंग से पृथक होकर निजी विश्वविद्यालय के अधीनस्थ हुए है। बंद/पृथक महाविद्यालयों की सूची तथा बंद हुये महाविद्यालयों की सीट सहित/ब्रांचों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय संबंधित संस्था के अनुरोध तथा प्रवेश की कमी के कारण बंद हुये है। (ख) कुल 25627 सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत् है। 21713 सीटें वर्तमान में छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होने के कारण रिक्त है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। औद्योगिक मांग व प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु समय-समय पर अध्ययन मंडलों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किये जाते है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 3081 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बजट 2021 में किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो विगत वर्षों के दौरान किस-किस जिले में, कहाँ-कहाँ पर, कितने-कितने ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना कर उनको क्या-क्या उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण देवें? (ख) क्या मंदसौर जिले सहित मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में भी "कस्टम हायरिंग केन्द्रों" की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने केन्द्रों की स्थापना की जाकर उनको क्या-क्या यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये गये? संख्यात्मक विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) का उतर यदि नहीं, है तो प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजना वर्तमान में विभाग में प्रचलन में है तथा गत 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषकों को कौन-कौन से यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराए जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बजट 2021 में किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई घोषणा नहीं हुई है। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम पूर्व से ही क्रियान्वित हो रहा है। योजना प्रारंभ वर्ष 2012-13 से अभी तक जिलों में स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्र, इन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्र व दिये गये अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्थापित केन्द्रों की संख्या, उपलब्ध कराये गये यंत्र/उपकरणों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को उपलब्ध कराये गये यंत्र/उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
4 वर्ष पूर्व निर्मित ''मिट्टी परीक्षण लैब'' प्रारम्भ किये जाने संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 3126 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मिट्टी परीक्षण की लैब लगभग चार वर्ष पूर्व अम्बाह (मुरैना) में छत्तीस लाख से अधिक राशि भवन निर्माण पर खर्च की गयी थी, ताकि किसानों के खेतों की मिट्टी परीक्षण स्थानीय स्तर पर ही हो सके? फरवरी 2022 की स्थिति में लैब की पूर्ण जानकारी दी जावें। (ख) क्या चार वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा न तो लैब के लिये तकनीकी स्टाफ की पदस्थापना की गई है न ही मशीनें दी गई है, शासन कब तक इसका समाधान करेगा? (ग) बिना मशीन एवं स्टाफ के शासन ने छत्तीस लाख रूपये खर्च क्यों कराये गये। इस हेतु कौन जिम्मेदार है। चार वर्ष पूर्व लैब के भवन की स्थिति भी जर्जर हो रही है। कभी भी धराशाही हो सकती है। (घ) अम्बाह क्षेत्र की पचपन पंचायतों एवं एक लाख किसानों की सुविधा हेतु बनाई लैब पर ताला पड़ा है एवं किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिये पैंतीस किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय मुरैना जाना पड़ता है, जहां काफी समय लगता है। लैब कब तक प्रारम्भ की जावेगी, समय सीमा बताई जावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले के अम्बाह विकासखण्ड में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण मण्डी बोर्ड द्वारा कराया गया है। फरवरी 2022 की स्थिति में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु वर्तमान में आवश्यक अमला स्वीकृत नहीं है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला विकासखण्ड अम्बाह, जिला मुरैना में प्रयोगशाला यंत्रों के अंतर्गत ए.ए.एस. प्रयोगशाला यंत्र प्रदाय किया गया है। शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रो के क्रय हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम से निविदा आदि के संबंध में कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले आदि की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी। (ग) नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। भवन की स्थिति अच्छी है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। अम्बाह क्षेत्र के किसानों के मृदा नमूनों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले के द्वारा एकत्रित करवाया जाकर मुरैना जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जा रहा है एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से फसल अनुसार उर्वरकों की अनुशंसाएं कृषकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण एवं अमले की व्यवस्था होते ही नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।
मनरेगा योजना के तहत जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 3201 ) श्री राम दांगोरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना के तहत मजदूरों के पंजीयन का प्रावधान है यदि हाँ, तो पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इस योजना में कितने मजदूर पंजीकृत हुए है? (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत कितनी सुदूर सड़के कुल कितने किलोमीटर की निर्माणाधीन हैं एवं कुल कितने किलोमीटर की कितनी सुदूर सड़कों का निर्माण वर्ष 2022 में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है? कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण अधूरा है? यह अधूरा निर्माण कब तक पूर्ण होगा? (ग) मनरेगा के तहत पंधाना विधानसभा में कहां-कहां चेक डेम, पुलिया एवं पशु शेड इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके हैं एवं अपूर्ण है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे परिवार जो अकुशल श्रम करने हेतु इच्छुक हैं, का पंजीयन जॉबकार्ड के रूप में किये जाने का प्रावधान है। विधानसभा पंधाना क्षेत्रांतर्गत कुल 67846 परिवारों के 191219 श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजनांतर्गत 27 सुदूर सड़कें 24.80 कि.मी. की निमार्णाधीन हैं। कुल 86 कि.मी की 57 सुदूर सड़कों का निर्माण वर्ष 2022 में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है। 24.80 कि.मी. सड़कों का निर्माण अधूरा है, यह प्रगतिरत कार्य हैं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित कार्य की पूर्णता जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा रोजगार की मांग पर निर्भर रहने के कारण कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मनरेगा योजना के तहत पंधाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके एवं अपूर्ण चेकडेम, पुलिया एवं पशु शेड कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय स्कूल भवन एवं भवनों के बाउंड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 3203 ) श्री राम दांगोरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय स्कूल हैं? जो शासकीय भवन विहीन है एवं कितने शासकीय स्कूलों के भवन हैं? किंतु जिनकी बाउंड्रीवॉल नहीं है? (ख) शासकीय स्कूल के भवन निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल विहीन स्कूलों की बाउंड्रीवॉल निर्माण करने की कोई योजना विचाराधीन है क्या? (ग) यदि नहीं, तो योजना कब तक तैयार की जावेगी एवं बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक 465 स्कूल है, जिनमें से समस्त शालाओं के शासकीय भवन है एवं 274 शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल नहीं है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु निर्देश है। इसके अतिरिक्त राज्य मद अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अधोसंरचना विकास एवं अनुरक्षण योजना विचाराधीन है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पश्चात भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण किया जाता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कोरोना महामारी से मृत कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 3225 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदाकर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मंडियों में ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या शासन द्वारा कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 25 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या 25 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया? (ग) उपरोक्त में किन-किन कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) मुआवजे के कितने प्रकरण अभी भी लंबित है तथा इसका क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत कोविड-19 महामारी निर्धारित अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के कुल 53 कर्मचारी/अधिकारी, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में दिवंगत हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राशि 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 28.04.2021 जारी किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की एकल नस्ती दिनांक 04.05.2021 में दिये गये निर्देश पर म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 137वीं बैठक दिनांक 24.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक-05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व जारी आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का मंडी बोर्ड में लागू किये जाने के निर्णय के पालन में आदेश दिनांक 25.11.2021 से मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में अंगीकार कर उक्त योजना अंतर्गत राशि रूपये 05.00 लाख की सीमा तक दिवंगत के परिवार के आश्रितों द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार 53 अधिकारी/कर्मचारी में से शासन योजना ज्ञाप की कंडिका 5.1 अनुसार वर्तमान तक कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 19 अपूर्ण प्रस्तावों में कमियों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार निराकरण कर दिया जावेगा। (ग) कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले 53 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों के परिजनों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 ''मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान योजना'' अंतर्गत अनुग्रह एवं उपादान की कुल राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक होने से 28 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता नहीं आती है। शेष 06 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 19 प्रकरणों में अभिलेखों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित हैं।
ऋण राशि के विरुद्ध समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
51. ( क्र. 3253 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा माह फरवरी, 2022 को बैतूल में फसल बीमा के दावों के भुगतान को सिंगल क्लिक से किया गया इसमें खरीफ 2020 एवं रबी 2021 में खराब हुई फसलों के फसल बीमा दावों का संयुक्त रूप से भुगतान 7618 करोड़ रूपये किया गया? (ख) यदि हाँ, तो खरीफ 2020 के दावों के विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं रबी 2021 के दावों के विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) क्या फसल बीमा के दावों की भुगतान राशि वह राशि किसानों के बैंक खातों में जाते ही किसानों की ऋण राशि के.सी.सी./अन्य कृषि ऋण के विरूद्ध समायोजित किए जाने के उपरांत भी किसानों पर ऋण बकाया होने की स्थिति में किसानों को के.सी.सी. पर बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो फसल बीमा की राशि का किसानों को तत्काल क्या लाभ हुआ? क्या किसानों की फसल बीमा की राशि के.सी.सी. ऋण या अन्य कृषि ऋण के खातों में समायोजित नहीं किए जाने के आदेश बैंकों को दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बिना अनुमति राशि वापस लिए जाने के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
52. ( क्र. 3270 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में दिनांक 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बीमा राशि का भुगतान मुआवजे रूप में दिया गया था? यदि हाँ, तो ब्लॉकवार, किसानों के नाम एवं राशि सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कितने किसानों की मुआवजे की राशि बाद में बकाया कर्ज के बदले में वापस कर ली गई? (ग) किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (घ) किसानों को दिए गए बीमा की राशि के मापदंड क्या है? किस मापदंड के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया गया? आदेश की प्रति देवे। (ड.) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से शिक्षा विभाग में शामिल किए जाना
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 3271 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1998 से कार्यरत अध्यापक संवर्ग को मूल शिक्षा विभाग व मूल पद देने की घोषणा की थी एवं ऐसा प्रस्ताव केबिनेट बैठक में भी लाया गया था। यदि हाँ, तो फिर क्या कारण हैं कि अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा (RSS) में नई नियुक्ति कर दी गई? (ख) क्या यह सही कि इस, नई "नियुक्ति'' शब्द से पूर्व वर्षों की सेवा के लाभ, जैसे वरिष्ठता, क्रमोन्नति, गेच्युटी, पेंशन आदि में प्राप्त नहीं हो रहे है? (ग) क्या यह न्यायोचित है कि किसी शासकीय सेवक की 20 वर्ष की सेवा को शून्य मान लिया जाये? (घ) क्या सरकार को अपने शासकिय कर्मचारियों के हितों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत सम्मान जनक जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके? क्योंकि उपरोक्त नियुक्ति, शब्द से, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। (ड.) क्या 2018 में (20 वर्ष की सेवा वाले) अध्यापकों की नियुक्ति के स्थान पर संविलियन शब्द सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए किया जावेगा? (च) क्या इसके पूर्व भी 1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों (अध्यापकों) का 2007 में संविलियन नहीं दिया था? यहि हाँ, तो अब क्यों नहीं किया जा सकता?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित विषय के संबंध में ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित हैं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। (च) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम-2008 के अनुसार 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मीयों को दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में सविलियन किया गया। उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजस्व राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 3320 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत देवगंवा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्रामीणजनों द्वारा कलेक्टर अनूपपुर को ग्राम पंचायत देवगवां के पूर्व सरपंच तथा सचिव रमेश केवट एवं बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पंचायत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित 07 बिन्दुओं की शिकायत माह जुलाई 2021 एवं सितम्बर 2021 को की गई है? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 11.05.2011 को तत्कालीन सरपंच भागवत सिंह एवं पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध राशि रू. 1,65,672/- का राजस्व वसूली पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई? यदि नहीं, तो इतने लंबे समय तक वसूली न करने का क्या कारण है? (ग) क्या ग्राम पंचायत देवगवां को पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला द्वारा अपने कार्यकाल में राशि रू. 36,94,932/- की अनियमितता की गयी है? यदि हाँ, तो उपरोक्त राशि वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण देवें। (घ) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा जिला अनूपपुर के द्वारा राजकुमार शुक्ला को जारी सूचना पत्र क्रमांक 5/बी-121/2014-15 दिनांक 29.06.16 पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। वर्षवार इसमें कितनी तारीखें लगी? इसमें राजकुमार शुक्ला से संबंधित तथा निर्णय लिए गए? प्रकरण की अद्यतन स्थिति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) अनुसार कलेक्टर जिला अनपपुर को ग्राम पंचायत देवगवां के ग्रामीणजनों द्वारा देवगवां के पूर्व सरपंच एवं सचिव रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध 07 बिन्दुओं की शिकायत माह जुलाई 2021 एवं सितंबर 2021 को प्राप्त न होकर केवल 04 बिन्दुओं की शिकायत दिनांक 04.08.21 को प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत देवगवां के पूर्व सरपंच एवं सचिव रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पूर्व से ही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रचलित प्रकरणों में थाना भालूमाडा में दिनांक 28.09.2021 को एफ.आई.आर. दर्ज करा दिये जाने एवं राजकुमार शुक्ला द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्र. 21071/2019 (याचिका क्र. 16802/2016 संलग्न) में वसूली राशि पर रोक संबंधी प्राप्त स्थगनों के अनुपालन में कलेक्टर जिला अनूपपुर को प्राप्त शिकायत दिनांक 04.08.2021 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। कलेक्टर अनूपपुर के राजस्व वसूली आदेश क्र. 3893 दिनांक 11.05.2011 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोतमा के द्वारा प्रकरण क्र. 05/बी-121/2014-15 में भागवत सिंह तत्का. सरपंच एवं राजकुमार शुक्ला पूर्व सचिव के विरूद्ध राशि रू. 165672/- की राजस्व वसूली के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.09.2016 जारी कर दिनांक 04.10.2016 को समक्ष में जवाब प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था। राजकुमार शुक्ला के द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 11543/2015 एवं 16802/2016 प्रस्तुत करने एवं उनमें पारित निर्णयों के अनुपालन में सुनवाई कर निर्णय करने के उपरांत राजकुमार शुक्ला के द्वारा पुन: मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्र. डब्ल्यू पी. 21220/2019 तथा 21071/2019 प्रस्तुत करने पर उसमें जारी वसूली पर रोक संबंधी स्थगनों के अनुपालन में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ग) जी हाँ। पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला के कार्यकाल में सर्वशिक्षा अभियान एवं मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों का प्रभार न सौंपे जाने पर सी.ए. के द्वारा इन कार्यों का अंकेक्षण न होने से राशि रू. 36,94,932/- की अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्र. 4242 दि. 12.03.2022 द्वारा मु.का.अधि. ज. पं. अनूपपुर को निर्देशित कर अंकेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। अंकेक्षण के उपरांत वसूली हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा के द्वारा राजकुमार शुक्ला को जारी सूचना पत्र क्र. 05/बी-121/2014-15 दि. 29.06.2016 न होकर 29.09.2016 है। सूचना पत्र के द्वारा भागवत सिंह तत्का. सरपंच देवगवां एवं राजकुमार शुक्ला तत्का. सचिव से म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली राशि रू. 213750/-, 165672/-, 41600/-, 41600/- के संबंध में दिनांक 04.10.2016 को समक्ष में जवाब चाहा गया था। राजकुमार शुक्ला के द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध मान. उच्च न्यायलय में याचिका क्र. 11543/2015 एवं 16802/2016 प्रस्तुत करने एवं उनमें पारित निर्णयों के अनुपालन में सुनवाई कर निर्णय करने के उपरांत राजकुमार शुक्ला के द्वारा पुन: मान. उच्च न्यायलय में याचिका क्र. डब्ल्यू पी. 21220/2019 तथा 21071/2019 प्रस्तुत करने पर उसमें जारी वसूली पर रोक संबंधी स्थगनों के अनुपालन में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। स्थगनों को वैकेट कराने हेतु प्रभारी अधिकारी के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में तत्समय ही आवेदन प्रस्तुत कर अर्जेन्ट हियरिंग हेतु आवेदन दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है।
प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 3361 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कितने पद रिक्त है जहां प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाये गये है? प्रभारी अधिकारियों की सूची (मूलपद पदस्थ संस्था एवं वेतनमान सहित) वांछनीय? (ख) क्या सागर जिले के मालथौन विकासखण्ड में प्रभारी वि.ख.शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो उनका नाम, मूलपद, पदस्थ संस्था एवं वेतनमान क्या है? (ग) क्या जिला टीकमगढ़ के पलेरा विकासखण्ड में वि.ख.शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो कब से? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के क्रम में पृथक-पृथक दो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रशासनिक एवं वित्तीय) नियुक्त किये गये है? यदि हाँ, तो किस शासनादेश के अनुसार (आदेश की प्रति वांछनीय)?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में निहित है। (ग) जी हाँ। दिनांक 09.07.2020 से रिक्त है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 3366 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवन विहीन है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में विधान सभा क्षेत्र शमशाबाद में जो विद्यालय संचालित है भवन विहीन शालाओं की स्थापना किस वर्ष में की गई? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में प्रा.शाला बुढ़ी पेगयाई, खोड़ा बंजारा, गंगापुरा, बूढ़ा खेड़ा, बंजारा बस्ती, खेरूआपूरा, खुशालपुरा, नयाडेरा, पुरानाडेरा, बरखेड़ाजाट, बरौदाजागीर, वर्तमान में भवनविहीन है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय वर्तमान में कहां एवं कब से संचालित किये जा रहे है और इन भवनों का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया? उक्त विद्यालयों हेतु भवन निर्माण कब तक करा लिये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला विदिशा अंतर्गत विभाग में 49 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवनविहीन है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 3377 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल एवं रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को कब-कब आवास तैयार सूची अनुसार लाभान्वित किया गया का विवरण, जिलावार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार सूची में से कितने हितग्राहियों (संख्या) को अपात्र मानकर लाभ से वंचित किया गया उनकी संख्या जनपदवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार आवास सूची से प्रश्नांश (ख) अनुसार जिनकों सूची के क्रम से अलग कर लाभ से वंचित किया गया। अपात्रता की श्रेणी का सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार सूची से (ख) एवं (ग) अनुसार जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया उनकी जांच पात्रता संबंधी कराकर पुन: पात्र कर लाभ दिलाये जाने बाबत् क्या आदेश जारी करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने जानबूझकर पात्रों को अपात्र करने लाभ से वंचित करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं संबंधित हितग्राहियों को लाभान्वित कराये जाने बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अपात्रता का सत्यापन जिले द्वारा गठित अधिकारी/कर्मचारी के दल द्वारा किया गया। (घ) एवं (ड.) उपरोक्त कार्यवाही भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क) के अनुक्रम में की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों में किये गए कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 3399 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा में जनपद पंचायत गंधवानी में ग्राम पंचायत पानवा, कोसदना काबरवा, सोनगांव, श्यादी, चुन्पीया, जामली, बैंकल्या, चिकली, जहेड़ी, मोरीपुरा, बखतला, बलवारीखूर्द, देदली के, केशवी, पिपल्या एवं मोहनपुरा में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अन्तर्गत पुलिया आंतरिक सी.सी. रोड़ आर.एम.ए.एस.,सुदूर सड़क निस्तार तालाब चेक डेम, कपिलधारा कूप, सार्वजनिक कूप, शासकीय स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल तालाब जीर्णोद्धार सामुदायिक पौधा रोपण सामुदायिक शोकपिट एवं सेग्रीगेशन रोड का कार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त पंचायतों में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की वर्षवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितने कार्य प्रगतिरत, अपूर्ण एवं पूर्ण हो चुके है? (ग) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव सहित त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया गया था? (घ) उक्त कार्यों में कितनी-कितनी राशि का माप पुस्तिका मूल्यांकन अनुसार मजदूरी सामग्री मद में भुगतान किया गया एवं कितनी राशि शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल 6399 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें से 3256 कार्य पूर्ण एवं 3143 कार्य प्रगतिरत है। वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नाधीन कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव सहित त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। (घ) प्रश्नाधीन कार्यों में माप पुस्तिका अनुसार मजदूरी मद में राशि रूपये 7598.2 लाख एवं सामग्री मद में राशि रूपये 4497.88 लाख के मूल्यांकन के विरूद्ध मजदूरी मद में राशि रूपये 7598.2 लाख एवं सामग्री मद में राशि रूपये 3621.04 लाख का भुगतान किया गया है एवं राशि रूपये 876.84 लाख का भुगतान शेष है।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 3413 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्र/छात्राओं को कक्षा 12वीं के समकक्ष माना गया है. यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश शासन के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्र/छात्राओं को लेटरल इन्ट्री के आधार पर इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है. यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश शासन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्राओं को लेटरल इंट्री के आधार पर इन्जीनियरिंग डिग्रीधारी (बी.ई.) उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक माना जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार हाँ तो क्या ऐसे डिप्लोमा डिग्रीधारी इंजीनियरिंग स्नातक को उच्च शिक्षा विभाग में एल.एल.बी. में प्रवेश की पात्रता है. यदि हाँ, तो विगत वर्ष में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा/डिग्रीधारियों को स्नातक होते हुए एल.एल.बी. में प्रवेश से क्यों वंचित किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 3435 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग सत्र 2022-23 से सी.एम. राईज विद्यालय प्रारंभ करने जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश में जिलेवार कितने सी.एम. राईज विद्यालय सत्र 2022-23 में प्रारंभ होंगे? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग सी.एम. राईज विद्यालयों में सत्र 2022-23 से ही नर्सरी कक्षाओं से अगली कक्षाओं को भी शुरू करने जा रहा है तो क्या इस हेतु नवीन पद संरचना सृजित की गई है? यदि नहीं, तो कब तक पद स्वीकृतियाँ जारी करा दी जायेगी? (ग) क्या सी.एम. राईज विद्यालयों में चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य प्राचार्यों एवं शिक्षकों की पदस्थापना की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त चयन प्रक्रिया अभी किस स्तर तक है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। 63 प्राचार्यों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जा चुका है, शिक्षकों का चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 28 फरवरी 2022 को घोषित किया जा चुका है।
विद्यालयों का शत्-प्रतिशत विद्युतीकरण करना
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 3436 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला सागर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से कितनों में विद्युतीकरण है एवं कितने विद्यालयों में नहीं है? पृथक-पृथक संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में दिनों-दिन शासकीय विद्यालयों की दर्ज संख्या घट रही है? उसका एक कारण आधारभूत सुविधाओं यथा विद्युतीकरण का न होना भी है। क्या शासन प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शत्-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु कोई योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) शासकीय विद्यालयों में बिजली के बिलों के भुगतान की वर्तमान में क्या व्यवस्था है? यह देखने में आता है कि विद्यालयों द्वारा समय पर बिजली के बिल का भुगतान न करने पर विद्युत विभाग द्वारा उक्त विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाते है। प्रश्न दिनांक तक सागर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन, विद्युत विभाग द्वारा विच्छेद किये गये है? कारण सहित बतायें और इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या विभाग उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग के अंतर्गत सागर संभाग में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में से विद्युतीकरण उपलब्ध/अनुपलब्ध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ख) जी नहीं, समग्र शिक्षा एवं राज्यमद अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बजट उपलब्धता अनुसार विद्युतीकरण का कार्य प्रगतिरत है। अतिरिक्त जल-जीवन मिशन अंतर्गत पाइपगत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ऊर्जा विभाग के समन्वय से भी शालाओं में विद्युतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। जी नहीं। प्रश्नाधीन जिले में मात्र शासकीय हाई स्कूल झमारा में, जो नौरादेही अभ्यारण में स्थित है, की विद्युत स्त्रोत से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ विद्युत सुविधा नहीं है। उत्तरांश (क) के पूर्वाद्ध के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या के मान से प्रति वर्ष शाला एकीकृत निधि जारी की जाती है, जिसमें बिजली के बिल हेतु राशि का भी प्रावधान है। विद्युत कनेक्शन विच्छेद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निंरक है।
वार्डन पद का वेतन भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 3444 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में शिक्षिका को वार्डन पद का प्रभार दिये जाने के क्या निर्देश है? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। क्या वार्डन पद पर पदस्थ रहते हुए शिक्षिका को विद्यालय में भी नियमित रूप से उपस्थित रहना होता है अथवा नहीं। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में यदि शिक्षिका को विद्यालय में अध्यापन हेतु उपस्थित नहीं होना पड़ता है तो वार्डन पद पर पदस्थ अवधि के दौरान उसके मूल धारित पद से वेतन भुगतान की पात्रता होती है अथवा नहीं, स्पष्ट करें? क्या श्योपुर जिलान्तर्गत बालिका छात्रावास श्योपुर में पदस्थ श्रीमती अनीता तोमर द्वारा अप्रैल 2016 से जून 2018 तक की अवधि में विद्यालय से अनुपस्थित रही किन्तु उनके द्वारा वार्डन पद पर कार्यरत अवधि में विद्यालय से अनुपस्थित अवधि का भी वेतनमान प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो विद्यालय से अनुपस्थिति के दौरान आहरित वेतन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि प्रश्नाश 'ख' में संबंधित श्रीमती अनीता तोमर को वेतन भुगतान की पात्रता नहीं होती है तो श्रीमती तोमर के अनाधिकृत रूप से किए गए वेतन भुगतान हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। जी हाँ। (ख) उतरांश ''क'' के प्रकाश में वार्डन को अतिरिक्त प्रभार के लिये रू.2000/- मासिक मानदेय प्रदाय करने का प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 3447 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत अकुशल मजदूरों को सौ दिन श्रम मूलक कार्यक्रम वर्तमान में चलाये जा रहे है तो कितनी पंचायतों में वर्ष 2019 से 2021 तक कितने कार्य हुये कार्य का नाम वर्ष सहित जानकारी दी जावें। (ख) उक्त समयावधि में कितने मजदूरों को काम दिया उनकी संख्या, पंचायतों की संख्या सहित बतावें? (ग) उक्त समयावधि में जिन मजदूरों से कार्य कराया गया उनकी मजदूरी उनके बैंक खातों में दी गई या नगद राशि से भुगतान किया गया है कार्य में उपयोग होने वाले मटेरियल किस ठेकेदार द्वारा दिया गया ठेकेदार का नाम भुगतान की गई राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिन कार्यों को मजदूरों से दर्शाया गया है वे कार्य मशीनों से कराये गये है किस अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन कराया गया है सत्यापित अधिकारी का नाम पद सहित पूर्ण जानकारी दी जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। सुमावली विधानसभा में 89 पंचायतों में 1414 काम हैं। वित्त वर्ष 2019 से 2021 तक कराये गये कार्य का नाम वर्ष सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त समयावधि में कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या व ग्राम पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है – वित्तीय वर्ष 2019-20 मजदूरों की संख्या 20539 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 वित्तीय वर्ष 2020-21 मजदूरों की संख्या 74980 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 वित्तीय वर्ष 2021-22 मजदूरों की संख्या 50754 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 (ग) मजदूरों का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जाता है, नगद भुगतान नहीं किया गया है। कार्यों पर उपयोग होने वाले मटेरियल प्रदायकर्ता फर्म का नाम एवं भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों के आपराधिक प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 3468 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वषों में राजगढ़ जिले में शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी शिक्षक वर्ग लिपिक वर्ग भृत्य एवं अन्य पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं? (ख) क्या राजगढ़ जिले में उक्त संवर्गों में किनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित आपराधिक प्रकरण वाले कर्मचारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 3469 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत खिलचीपुर एवं जीरापुर के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रकरणों में 2011 की सर्वे सूची में नाम होने के पश्चात भी ग्राम पंचायतों द्वारा अपात्र घोषित किया गया? उनमें जो हितग्राही अपात्र किए गए हैं, उनके नाम स्पष्ट करें। (ख) अपात्र किया जाने का क्या कारण था व इनमें से कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खिलचीपुर एवं जीरापुर जनपद पंचायत के किन ग्राम पंचायतों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के लक्ष्य वापिस किये हैं। उक्त ग्राम पंचायतों में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हैं? (घ) क्या इनमें कुल दर्ज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं मिला?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले से प्राप्त जानकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर एवं जीरापुर में 2011 की सर्वे सूची में से क्रमश: 2714 व 3908 अपात्र किये गये। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क) के अनुसार अपात्र किये गये व शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लक्ष्य वापिस नहीं किये गये। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों में क्रमश: 2772 व 5630 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार ग्राम में निवास करते है। (घ) जी नहीं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति गत जनगणना 2011 की सूची में दर्ज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को लाभ दिया गया है।
कर्मचारियों पर दर्ज प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 3475 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी, शिक्षक वर्ग, लिपिक वर्ग, भृत्य व अन्य कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं जिन पर वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं? (ख) क्या राजगढ़ जिले में पदस्थ शिक्षा विभाग के उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध राजगढ़ जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के भी अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है? यदि, तो सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) में वर्णित आपराधिक प्रकरणों में कौन-कौन सी धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं? इनमें क्या सजा सुनाई गई हैं? (घ) कितने कर्मचारी दोष-मुक्त हो चुके हैं एवं कितने न्यायालय में प्रकरण प्रचलित हैं? नाम सहित बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
जनपद सी.ई.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 3487 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विगत दो वर्षों में जनपद पंचायत मुरैना को 15वें वित्त आयोग की जनपद स्तरीय राशि कब-कब कितनी-कितनी प्राप्त हुई? वर्षवार राशि सहित जानकारी देवें? (ख) क्या यह भी सही है कि 15वें वित्त आयोग के जनपद स्तरीय राशि का सभी ग्राम पंचायतों को समानुपात में वितरण किया जाता है यदि हाँ, तो जनपद सी.ई.ओ. इस राशि का वितरण किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि का कब-कब किस-किस काम के लिए वितरण किया गया? पंचायतवार राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या यह भी सही है कि जनपद पंचायत मुरैना में 15वें वित्त आयोग की जनपद स्तरीय राशि के वितरण की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने बावत प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 841/2022 दिनांक 07/02/2022 में प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को दिया गया यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि का सभी ग्राम पंचायतों को समानुपात में वितरण न करते हुए केवल 5-6 ग्राम पंचायतों को ही मोटा कमीशन देकर दे दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध अनुशानात्मक एवं दण्डनात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत मुरैना को 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22732734/- एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8437019/- राशि प्राप्त हुई है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 3837 दिनांक 16.03.2022 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना को 07 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपकरणों की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
68. ( क्र. 3488 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का कब-कब निर्माण कराया गया तथा इनमें से कितनी और कौन-कौन सी प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ किया गया हैं तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में कितने मृदा परीक्षण कार्ड वितरित किये गये? (ख) 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं लगने वाले उपकरणों एवं रसायनों हेतु निविदा लघु उद्योग निगम द्वारा कब बुलाई गई? निविदा प्रति की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण एवं रसायन कहां से कब खरीदे गये? उपकरणों के नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपकरण खरीदी की कितनी शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या यह भी सही है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपकरण खरीदी निविदा के फर्जीकरण पर मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा अपराध क्र. 2466, दिनांक 17/12/2021 दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इसमें क्या-क्या जांच की गई, जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खेल मैदान के रख-रखाव के सम्बन्ध में
[खेल एवं युवा कल्याण]
69. ( क्र. 3506 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण किस निर्माण एजेंसी से कब किया गया है इसके निर्माण में कितनी राशि का व्यय हुआ है। (ख) क्या यह सही है की वर्तमान में खेल मैदान क्षतिग्रस्त होने के कारण युवाओं के खेलने लायक नहीं है यदि हाँ, तो खेल मैदान (स्टेडियम) के रख-रखाव का क्या प्रावधान है तथा इसका सुधार कार्य क्यों नहीं किया गया है यदि सुधार कार्य किया गया है तो कितनी धनराशि कब-कब व्यय की गयी। यदि नहीं, तो सुधार कार्य क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या खेल मैदान (स्टेडियम) को रख-रखाव एवं भवन की सुरक्षा की दृष्टि से नगरपरिषद तेंदूखेड़ा को हस्तानांतरित किया जा सकता है यदि हाँ, तो कब तक किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) द्वारा वर्ष 2014 में राशि रू. 43.35 लाख की लागत से किया गया है। (ख) जी नहीं, खेल मैदान खेलने योग्य है। स्टेडियम बिल्डिंग में साधारण रिपेयर की आवश्यकता है। स्टेडियम/खेल परिसर का रख-रखाव का दायित्व जिला स्तर के विभागीय अधिकारी का है। स्टेडियम/खेल परिसर में आवश्यक सुधार हेतु प्राक्कलन चाहा गया है एवं वित्तीय संसाधनों की सीमा में यथा आवश्यक सुधार कार्य किया जाएगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों से कृषि बीमा की राशि जबरन वापस लेना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
70. ( क्र. 3517 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र सौंसर में दिनांक 12 फरवरी,2022 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमें की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गये बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? (ख) उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर, राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खाद निर्माता कंपनियों द्वारा प्रदाय किये गये खाद की मात्रा एवं गुणवत्ता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
71. ( क्र. 3528 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनियां व्यवसाय हेतु पंजीकृत हैं? उन कंपनियों की सूची प्रदान करें। (ख) उक्त कंपनियों द्वारा वर्ष-2020 एवं वर्ष-2021 में सिंगल सुपर फास्फेट किस-किस ज़िले में कितनी-कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया? सरकारी एवं निजी क्षेत्र की अलग-अलग जानकारी दें। (ग) सब्सिडी के लिए वर्ष-2020 एवं वर्ष-2021 में कितनी मात्रा की जानकारी भारत सरकार की ओर भेजी गई? कंपनीवार जानकारी दें। (घ) प्रदेश में उक्त कम्पनियों द्वारा प्रदाय किये गये सिंगल सुपर फास्फेट के कितने-कितने नमूने लिए गए तथा उनके क्या परिणाम रहे? दिनांकित, जिलेवार, कंपनीवार जानकारी दें? अमानक पाए गये उर्वरक में फास्फोरस तत्वों का क्या प्रतिशत रहा? कंपनीवार जानकारी दें। (ड.) अमानक नमूनों में कितने नमूनों का इन कंपनियों ने रैफरी सैंपल परीक्षण के लिए आवेदन किए गए? कंपनीवार जानकारी दें। रेफरी सैंपल के परिणाम क्या रहे? कंपनीवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार है।
प्रथम व द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 3534 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 1998 से अध्यापक शिक्षक संवर्ग में नियुक्त कितने शिक्षाकर्मी, अध्यापक, संविदा शिक्षक प्रश्न दिनांक तक सेवानिवृत्त हो गए हैं और इन्हें कौनसी और कितनी पेंशन दी जा रही है? क्या इन सेवानिवृत्त शिक्षकों NPS के तहत 500 से 1200 रू. मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? इतनी कम पेंशन में परिवार का भरण-पोषण हो पा रहा है? यदि नहीं, तो इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन देने की कोई योजना शासन बना रही है? यदि हाँ, तो कब से। (ख) नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग में वर्ष 1998 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? और कितनों की शेष है? शेष रहे प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की आगामी समय में शासन की क्या योजना है और कब तक दे दी जावेंगी। (ग) प्रदेश में वर्ष 2006 से 2009 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान एवं 1998 और 2001 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के आदेश कब तक जारी किये जा रहे हैं? (घ) प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से राज्य शिक्षा सेवा के नवीन संवर्ग को क्रमोन्नति के आदेश अभी तक क्यों नहीं किए गए इस पर क्या कार्यवाही की जा रही?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कुल 890 लोकसेवक सेवानिवृत्त हो गये हैं। इन्हें अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार पेंशन प्राप्त होती हैं। एन.पी.एस. के तहत निश्चित पेंशन प्राप्त नहीं होती है। यह सेवानिवृत्ति के समय बनने वाले स्वत्वों तथा एन्यूटी खरीदने पर प्राप्त होती है। पुरानी पेंशन दिये जाने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) नर्मदापुरम संभागांतर्गत वर्ष 1998 से लेकर प्रश्न दिनांक तक अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कुल 61 दिवंगत के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई तथा 49 प्रकरण शेष है। शासन नियम/निर्देशों के प्रकाश में पात्र पाये जाने पर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
गुरूजी संवर्ग को वरिष्ठता/पदोन्नति व राज्य कर्मचारियों को अंतर के डी.ए का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 3535 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के गुरूजी संवर्ग के अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी शिक्षा गारंटी शाला से शासकीय प्राथमिक शाला में उन्नयन दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया क्या प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो कब तक वरिष्ठता का लाभ दे दिया जाएगा? (ख) क्या प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों की प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में समस्त विभागों के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची जारी की जाती है? तो विगत तीन वर्षों से अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया है? वरिष्ठता पदक्रम सूची का प्रकाशन कब तक कर दिया जाएगा? (ग) प्रदेश के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक की प्राचार्य पद पर, माध्यमिक शिक्षक की उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर और प्राथमिक शिक्षक की माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए रिक्त पदों पर पदोन्नति करने की शासन की क्या योजना है? पदोन्नति का लाभ कब दे दिया जाएगा। (घ) क्या राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति समान महंगाई भत्ता दिया जाता है? वर्तमान में राज्य के कर्मचारी को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? केन्द्रीय कर्मचारियों के एवं राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कितने प्रतिशत का अंतर है? यह मंहगाई भत्ता कब दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' की अनुसूची-4 अनुसार नवीन शैक्षणिक संवर्ग के नियुक्त लोकसेवकों की पदोन्नति के प्रावधान है। पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रियां स्थगित हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य के कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में वित्त विभाग के आदेश से 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तथा मान मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 अप्रैल को11 प्रतिशत की घोषणा की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश के गुरूजियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर वरिष्ठता का लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 3580 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि 21 जनवरी 2018 को भोपाल में आयोजित शिक्षकों के कार्यक्रम में प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 1997 से पदस्थ गुरूजी जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी दें? (ग) क्या प्रदेश में एक साथ नियुक्त शिक्षकों के वेतन विसंगति का कार्य जो मध्यप्रदेश में 1997 से गुरूजी के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है को समान वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, हो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) दिनांक 21 जनवरी 2018 की घोषणा का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने से घोषणा की पूर्ति के संबंध में कार्यवाही नहीं की गई है। अपितु गुरूजी की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्देश जारी किये गये है। (ग) एक साथ भिन्न-भिन्न संवर्ग/पद पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन समान हो, यह आवश्यक नहीं हैं, अतः विसंगति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 3592 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले सहित गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 12 फरवरी 22 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमे की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गए बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? (ख) उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले की किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर, राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बाडी किचन योजना को प्रारम्भ करना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
76. ( क्र. 3607 ) श्री नारायण त्रिपाठी, [ श्री नीलांशु चतुर्वेदी ] : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु तथा सीमान्त किसानों के लिये बाडी किचन गार्डन की योजना संचालित थी। यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 के पश्चात उक्त योजना में विभाग द्वारा उदासीनता बरतते हुए एवं निरन्तर बजट कटौती करते हुए क्या वर्ष 2021-22 में योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं यदि नहीं, तो उक्त योजना में बजट प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) की योजना में विभाग द्वारा देशी किस्म के प्रमाणित सब्जी बीज वितरित किये जाते रहे है जिनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा रासायनिक एवं कीटनाशक औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उक्त सब्जियां जैविक होती है एवं कुपोषण को दूर करने में सहायक होती है। शासन द्वारा उक्त योजना में वर्ष 2019-20 में संशोधन करते हुये राशि रूपये 125/- में बढ़ाकर 240 प्रति हितग्राही के मान से लाभ दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे? (ग) उद्यानिकी विभाग द्वारा गरीबों के लिये चलाई जाने वाली उक्त योजना जब इतनी महत्वपूर्ण थी तो विभाग द्वारा योजना को क्यों बंद कर दिया गया है। क्या शासन द्वारा उक्त योजना को पुन: प्रांरभ कराया जाएगा यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज उत्पादन कार्यक्रम के सम्बंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 3632 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत वर्षवार किन-किन योजनाओं में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं आवंटन के विरुद्ध विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में क्या-क्या व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में क्या जिन कृषकों के द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियमानुसार पर्याप्त रकवा उपलब्ध है तथा इनके उत्पादन के बाद किस अधिकृत संस्था द्वारा बीज प्रमाणित किया गया हैं? कृपया बीज प्रमाणीकरण करने वाली अधिकृत संस्था के नाम की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले की जिन सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों के माध्यम से वर्तमान में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, उनकी समितिवार बीज उत्पादन के कुल पंजीकृत क्षेत्र एवं कुल कृषकों की संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या नियमानुसार वर्ष 2018 से बीज उत्पादन सहकारी समितियों का निरीक्षण एस.ए.डी.ओं. एवं डी.डी.ए. द्वारा किया गया? नियम/निर्देशों के साथ जानकारी वर्षवार, फसलवार एवं अधिकारियों के नाम, पद, निरीक्षण दिनांक तथा निरीक्षण रिर्पाट की छायाप्रति के साथ सूची सहित उपलब्ध करावें तथा क्या जो देयक समितियों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाते है उनको एस.ए.डी.ओं. द्वारा सत्यापित किये जाने का कोई प्रावधान है। यदि हाँ, तो नियम/निर्देश को उपलब्ध कराकर जानकारी वर्षवार, फसलवार, सहकारी समितियोंवार सूची सहित उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक बीज उत्पादन कार्यक्रम क्रमशः योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं ऑयल पाम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं आवंटन के विरूद्ध व्यय का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुरैना जिले में जिन कृषकों के द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियमानुसार पर्याप्त रकवा उपलब्ध है तथा इनके बीज उत्पादन के बाद अधिकृत संस्था, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज प्रमाणित किया गया है। बीज प्रमाणीकरण करने वाली अधिकृत संस्था का नाम म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुरैना जिले की जिन बीज उत्पादक सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों के माध्यम से वर्तमान में जो बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, उनकी समितिवार बीज उत्पादन के कुल पंजीकृत क्षेत्र एवं कुल कृषकों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
आरक्षित वर्ग के पदों की अनारक्षित वर्ग से पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3672 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत प्रदेश में कुल कितने पद स्वीकृत किये गए हैं? रोस्टर अनुसार वर्गवार कितने पद भरे गए एवं कितने रिक्त हैं? प्रति सहित बताएं। (ख) क्या डिंडौरी एवं उमरिया जिले में प्रोग्रामर का पद क्रमशः अनुसूचित जनजाति महिला एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के दोनों आरक्षित पदों को अनारक्षित पुरुष से पूर्ति की गई? यदि हाँ, तो विधिसम्मत कारण बताएं। (घ) अ.ज.जा. के आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है? आरक्षित/बैकलॉग पदों को भरने के लिए क्या प्रावधान है? आरक्षित पदों को अनारक्षित से पूर्ति करने पर दंड के क्या प्रावधान हैं? प्रश्नांश (ग) मामले में प्रश्न दिनांक तक किस-किस के विरुद्ध क्या जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की गई? प्रश्नांश (ख) के पदों को कब तक अ.ज.जा. से पूर्ति की जाएगी? प्रति-सहित बताएं। (ड.) प्रश्नांश (ग) की त्रुटि के संबंध में कलेक्टर डिंडौरी एवं उमरिया को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उक्त शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। प्रतिनियुक्ति हेतु रोस्टर लागू नहीं है। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत संविदा से पदपूर्ति का प्रावधान नहीं होने से अब संविदा आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। (ख) जी हाँ, किन्तु जिला शिक्षा केन्द्र, नरसिंहपुर में प्रोग्रामर का पद सामान्य सवंर्ग का होकर उक्त पद पर संविदा आधार पर प्रोग्रामर पदस्थ था। राज्य स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 14.6.2010 के निर्णयानुसार नरसिहंपुर जिले में सामान्य वर्ग से पदस्थ प्रोग्रामर को उमरिया जिले में पदस्थ किया गया, चूंकि उमरिया जिले में प्रोग्रामर का पद अनुसूचित जनजाति संवर्ग का होने से उमरिया जिले के लिए आरक्षित उस संवर्ग को नरसिहंपुर केरीफारर्वड किया गया। (ग) उमरिया जिले का रोस्टर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्थान पर सामान्य संवर्ग का परिवर्तित होने से उमरिया जिले में प्रोग्रामर के पद पर सामान्य संवर्ग का पुरूष पदस्थ है। डिण्डौरी जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोग्रामर के पद पर नियोजन/पदोन्नत किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, डिण्डौरी को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पत्र क्रमांक 1701, दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से लेख किया गया है, जारी पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जांच प्रतिवेदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। कलेक्टर, डिण्डौरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। (ड.) कलेक्टर, डिण्डौरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
79. ( क्र. 3719 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा धरमपुरी की ग्राम पंचायत बलवारी जेतपुर पलसिया में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत किन किन उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है? (ख) अभी तक कितने उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा कितने उद्योगों को शासकीय एवं निजी भूमि आवंटित की गई है? (ग) यदि निजी भूमि आवंटित की गई है तो कितने भूमि स्वामियों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है? नामजद जानकारी प्रदान करें। (घ) भूमि स्वामियों को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की गई है? नाम सहित जानकारी देवें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) विधानसभा धरमपुरी की ग्राम पंचायत बलवारी जेतपुर पलसिया में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट अनुसार उद्योग स्थापित किये जाने हेतु शासकीय भूमि आवंटित की गई है। निजी भूमि किसी भी उद्योग को विभाग द्वारा आवंटित नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 3722 ) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिला अंतर्गत सन् 2019 से लेकर 2021 तक कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन हुए हैं? (ख) यदि उन्नयन हुये हैं तो उन शालाओं में स्टाफ/भवन की अलग से व्यवस्था की गई है, हाँ या नहीं? (ग) क्योंकि विकासखण्ड आष्टा अंतर्गत पूर्व में स्कूलों का उन्नयन तो हुआ है किन्तु अभी तक पर्याप्त स्टाफ नहीं है और न ही बच्चों को बैठने के लिए भवन है? (घ) आष्टा विकासखण्ड में उन्नयन हुये हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए भवन स्वीकृति की बार-बार मांग पत्र भेजे गये हैं, कब तक भवन स्वीकृत होंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन विकासखण्ड में स्कूलों के उन्नयन के निर्धारित पद स्वीकृत किए गये हैं। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। पदपूर्ति न होने की दशा में अतिथि शिक्षक व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में माध्यमिक/हाईस्कूल भवन में बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। (घ) नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 3730 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना का नाम ही मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना है? (ख) मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजनान्तर्गत माह जून 2019 से माह सितम्बर तक मृतक के परिवारों को अनुग्रह सहायता योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया जबकि मृतकों के प्रकरण योजना के पोर्टल पर स्वीकृत हैं? (ग) माह जून