मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र
गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2022
भाग-1
स्थायी
आदेश 13-क के अंतर्गत
तारांकित प्रश्नोत्तर, अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के
रुप मॆं
परिवर्तित
रजिस्ट्रेशन
के
फर्जीवाड़े
पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 300 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री (D.El.Ed) के रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े की जांच में 73 दोषी पाए गए शिक्षकों एवं संबंधित प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों तथा संस्था प्रमुखों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ख) बड़वानी जिले के शासकीय/अशासकीय संस्थानों से डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री (D.El.Ed) में कितने शिक्षक सम्मलित हुए थे? सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त वि़द्यालयीन संस्थान (N.I.O.S) नई दिल्ली (भारत सरकार के अधीन संस्थान) से संबंधित है। प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। (ख) प्रश्नांकित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान (N.I.O.S) नई दिल्ली (भारत सरकार के अधीन संस्थान) से संबंधित है।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 301 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों में वर्ष 2019-20 से जनवरी 2022 तक कितने मजदूरों से कार्य कराए गए? मजदूरों की भुगतान राशि सहित बतावें। (ख) क्या जिन कार्यों को मजदूरों से कराया गया दर्शाया है, वे कार्य मजदूरों से न कराते हुए मशीनों द्वारा ठेकेदार से कराये गये हैं? ऐसी कितनी शिकायतें जिला पंचायत स्तर पर प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त कार्यों में जो मटेरियल, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, पाइप अन्य वस्तुओं का उपयोग हुआ है, उनके बिल किन-किन एजेंसियों, संस्थानों के दर्शाये गये हैं? एजेन्सियों के नाम एवं राशि भुगतान का विवरण सहित जानकारी बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों में वर्ष जुलाई 2019-20 से जनवरी 2022 तक 137838 मजदूरों से कार्य कराया गया एवं मजदूरों को कुल राशि रूपये 5760.06 लाख का भुगतान किया गया है। (ख) जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत जिन कार्यों पर मजदूरों से कार्य कराया गया दर्शाया है उन्हीं मजदूरों से कार्य कराया गया है मशीनों से कार्य नहीं कराया गया हैं एवं मशीनों से कार्य कराने संबंधी कार्यालय जिला पंचायत स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उक्त कार्यों में मटेरियल, गिट्टी, सीमेन्ट, सरिया पाइप अन्य वस्तुओं का उपयोग हुआ है उनसे संबंधित एजेंसियों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं एजेंसियों को कुल राशि रूपये 1276.47 लाख का भुगतान किया गया है।
राज्य स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 377 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 6733/22/वि-10/ग्रा.यां.से/रा.प्र./2019 भोपाल दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जनवरी 2018 से आज दिनांक तक सीधी जिले में राज्य स्तर से स्वीकृति निर्माण कार्यों की लागत, व्यय कार्य की भौतिक स्थिति सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है? कार्यों की द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? जिला पंचायत सीधी में किस-किस निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त का मांग पत्र जमा है? जमा मांग पत्रों की राशि आज दिनांक तक क्यों प्रदाय नहीं की गई? (घ) कब तक द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय कर दी जावेगी, समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पत्र में अंकित कार्यों के अनुक्रम में विभाग में संचालित योजनाओं में उपलब्ध आवंटन की अपर्याप्तता होने के कारण प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) पूर्ण निर्माण कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद अंतर्गत बजट अभाव के कारण मांग पत्र अनुसार द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की जा सकी। जिला पंचायत सीधी से निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त की मांग की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) वर्तमान में आवंटन का अभाव है आवंटन उपलब्ध होने पर द्वितीय किश्त जारी की जावेगी। अत: समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सीधी, सिंगरौली जिले में मनरेगा के रजिस्ट्रेशन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 378 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी, सिंगरौली जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक कितने लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला और कितने लोगों को मरनेगा में काम नहीं मिला? (ग) मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट – अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में सीधी एवं सिंगरौली में जॉबकार्ड धारी परिवारों के पंजीकृत सदस्य जिनको मनरेगा में काम की मांग के आधार पर काम मिला है विवरण संलग्न परिशिष्ट – ब अनुसार है। नियमानुसार काम की मांग करने पर कार्य स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को काम मिला है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं को प्रदान किए गये रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
5. ( क्र. 691 ) श्री तरूण भनोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारों को काबिलियत के आधार पर मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिये जाने को लेकर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये थे? (ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत जिलेवार आवेदकों की संख्या और उनको दिये गये रोजगार की संख्या का विस्तृत ब्यौरा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 907 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत ग्राम कोढा से सदनां हटवाहा होते हुये मार्ग निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जावेगा समय सीमा बतावें? (ख) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत थे तथा किन मार्गों का निर्माण प्रगति पर है कौन-कौन से मार्ग का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ नामवार जानकारी बतावें एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विधानसभा राजनगर अंतर्गत किन-किन मार्गों को जोड़ा जा रहा है? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के बनने से तीन ग्राम पंचायतों के रहवासियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं है। पूर्व में स्वीकृत अक्टौंहा से पठा वाया भितरिया मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कोई भी मार्ग अप्रारम्भ नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बेच-3 में अग्रलिखित मार्गों के प्रस्ताव भारत सरकार में स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं - 1. धवाड़ से रनेहफाल रोड वाया अकौना 2. बमीठा से गंगवाहा, 3. एन.एच.-75 टौरिया से रनेहफाल रोड, 4. एन.एच.-75 से पहरा से कर्री, 5. लौड़ी महोबा रोड से अक्टौंहा वाया प्रतापपुरा। (ग) जी हाँ।
सी.एम.राईज स्कूल खोले जाने की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 908 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत लवकुशनगर में माडल/सी.एम.राईज स्कूल खोले जाने की स्वीकृति लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 328 दिनांक 30.03.2021 के तहत जारी की गई थी यदि हाँ, तो जिसका कोड 23090601444 है? (ख) क्या सी.एम.राईज स्कूल माडल हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर के पत्र क्र 5041 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा वि.ख अन्तर्गत विद्यालयों की अंतिम सूची जारी की गई थी यदि हाँ, तो क्या सूची में लवकुशनगर सरल क्र. 6 पर दर्ज था? (ग) उपरोक्तानुसार विद्यालय हेतु वन, राजस्व, नगरीय प्रशासन विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजे गये थे यदि हाँ, तो सी.एम.राईज स्कूल शिक्षण सत्र 2022 में चालू कर दिया जावेगा यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर के पत्र क्रमांक/समग्र शिक्षा 2021/5041, छतरपुर दिनांक 25/08/2021 के द्वारा प्रस्तावित सी.एम. राइज विद्यालयों के सत्यापन के संबंध में सूची जारी की गई थी। जी नहीं (ग) शासकीय मॉडल उ.मा.वि. लवकुश नगर सी एम राइज़ स्कूल योजना के प्रथम चरण में चयनित न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजना में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 952 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 201 दिनांक 20.12.2021 अनुसार श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी रामसेवक कुशवाह निजामपुर का श्रमिक पंजीयन 1-6-2018 में पंजीकृत हुआ था, मृत्यु दिनांक 08-05-2020 को हुई, उस समय तक पंजीयन था तो फिर भौतिक सत्यापन में अपात्र कैसे बताया? स्पष्ट करें। (ख) बतायें भौतिक सत्यापन किन-बिन्दुओं के आधार पर किया गया? सचिव की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पेश करें। (ग) नरवर जनपद पंचायत में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें मृत्यु के समय श्रमिक पंजीयन थे लेकिन भौतिक सत्यापन का बहाना बताकर अपात्र बताया गया? किस-किस ग्राम पंचायत के प्रकरण हैं? जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का नाम पद सहित बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से नरवर जनपद पंचायत में सम्बल योजना के प्रकरण में रिश्वत लेकर भारी तादात में लोगों का शोषण किया है, तो क्या जिला कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच की जायेगी? हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
शाला भवनों का सुधार व मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 1533 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.एस.) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को शाला भवनों की मरम्मत सुधार, जीर्णोद्धार आदि के लिये किन-किन योजनान्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की हैं एवं कितनी राशि व्यय हुई? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में कितनी शालाओं के भवन, खस्ताहाल, जीर्णोशीर्ण, जर्जर, छप्पर दरवाजा व खिड़की विहीन हैं? इन शाला भवनों का जीर्णोद्धार, सुधार व मरम्मत कार्य कराने की क्या योजना बनाई है। इनके लिये कितनी शालाओं का चयन किया गया है? वर्षवार शहरी व ग्रामीण शालाओं की पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) चयनीत शालाओं को किस मान से कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि का उपयोग नहीं किया हैं एवं क्यों? क्या शासन राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? (घ) शासकीय प्राथमिक उर्दू शाला फूटाताल की वर्तमान में क्या स्थिति है। इसमें कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब किसने कराये है? इसमें कौन-कौन सी सुविधाएं नहीं है एवं क्यों? शाला भवन की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा अतिक्रमण है, अवैध गतिविधियां संचालित है एवं क्यों? इस संबंध में जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों पर कब क्या कार्यवाही की हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। राशि के व्यय में दुरूपयोग या भ्रष्टाचार की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन स्कूल जिले में मौजूद नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
समग्र शिक्षा अभियान योजना
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 1534 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में शासकीय स्कूलों में कौन-कौन सी खेलकूद सम्बंधी गतिविधियां संचालित हैं एवं कौन-कौन सी कब से बंद हैं एवं क्यों? विद्याथियों को खेलों के सम्बंध में प्रशिक्षित करने एवं उनमें रूझान पैदा करने हेतु क्या व्यवस्था हैं? (ख) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर को समग्र शिक्षा अभियान योजना एवं अन्य किन-किन योजनान्तर्गत खेलकूद गतिविधियों का संचालन खेल स्पर्धाएं आयोजित करने हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आंवटित की हैं एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? खेल सामग्री का क्रय व खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की जानकारी देंवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में किन-किन खेलों से सम्बंधित कौन-कौन सी खेल सामग्री किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की कब-कब कहां-कहां से क्रय की गई एवं कितनी-कितनी खेल सामग्री कब-कब किन-किन विकासखण्डों को प्रदाय की गई/किन-किन विकासखण्डों के किन-किन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक/प्रशिक्षक एवं खेल मैदान नहीं हैं एवं क्यों? खेलकूद गतिविधियों का आयोजन व इसकी मानीटरिंग की क्या व्यवस्था हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताएं संचालित नहीं हो सकी है। फिट इंडिया मूव्हमेंट अन्तर्गत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार गतिविधियां संचालित की गई है। विद्यालयों के विद्यार्थियों को खेलों के संबंध में प्रशिक्षित करने एवं उनमें रूझान पैदा करने हेतु उपलब्ध खेल अधोसंरचना एवं सुविधा अनुसार खेल गतिविधियां संचालित की जाती है तथा विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक बालक/बालिकाओं हेतु 3 आयु वर्गों में लगभग 50 से अधिक खेलों की शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 अनुसार है।
स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 1612 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यान्ह भोजन में मिल्क पाउडर भी शामिल है? यदि हाँ, तो अलीराजपुर, सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखंड के स्कूलों में मिल्क मिल्क पावडर एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन वितरण क्यों नहीं किया जा रहा हैं? (ख) अलीराजपुर, सोंडवा और कट्ठीवाड़ा विकासखण्डों में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन गुणवत्ता की जांच की गई? (ग) मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) को परिवहन भत्ता प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन निचले स्तर पर किसी भी SHG को परिवहन भत्ता नहीं दिया जा रहा है और फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं। कब तक जांच कर कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। दुग्ध वितरण मध्यान्ह भोजन में सम्मिलित नहीं है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जबकि दुग्ध वितरण राज्य की योजना है, 17 मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से दुग्ध पावडर का वितरण नहीं किया गया। कोविड 19 महामारी के कारण समय-समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुक्रम में 26 नवम्बर 2021 से शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण किया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) कोविड 19 महामारी के दौरान माह अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 (माह जून 2020 को छोड़कर) तथा मई 2021 से सितम्बर 2021 ( माह जून 2021 को छोड़कर) तक के खाद्यान्न परिवहन की राशि एमडीएम पोर्टल के माध्यम से स्व-सहायता समूहों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम एवं पवेलियन के घटिया निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 1726
) श्री
दिव्यराज
सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विकासखण्ड
जवा अंतर्गत
ग्राम पंचायत
नष्टिगवां
में निर्मित
स्टेडियम एवं
पवेलियन निर्माण
हेतु किन-किन
निर्माण
एजेंसी को
अधिकृत किया
गया था? कार्यादेश
एवं कार्य
पूर्णता प्रमाण
पत्र की प्रति
पृथक-पृथक
उपलब्ध करावें।
(ख) क्या यह
सत्य है कि
स्टेडियम एवं
पवेलियन का निर्माण
पूर्ण होने के
उपरांत मात्र 02
वर्ष में
स्टेडियम एवं
पवेलियन
जर्जर स्थिति
में हो गया है? यदि
हाँ, तो क्या
विभाग के
द्वारा ऐसे
घटिया
निर्माण कार्य
की जाँच कराई
जावेगी?
क्या
निर्माण
एजेंसी से
उक्त कार्य का
मरम्मतीकरण
कराया जावेगा? यदि
हाँ, तो कब
तक? यदि नहीं,
तो क्यों? (ग) क्या
प्रश्नांश
(क) में
उल्लेखित
निर्माण
कार्य के
दौरान पदस्थ जिम्मेदार
अधिकारियों
एवं कार्य
पूर्णता प्रमाण
पत्र प्रदाय
करने वाले
अधिकारी के
विरुद्ध
दण्डात्मक
कार्यवाही की
जावेगी?
यदि
नहीं, तो
क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड
जवा अंतर्गत
ग्राम पंचायत
नष्टिगवां
में स्टेडियम
निर्माण हेतु
कार्य एजेंसी
कार्यपालन
यंत्री
ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा संभाग
क्रमांक-2, रीवा
द्वारा खेल
मैदान स्टेडियम
का कार्य हेतु
संविदाकार
श्री बृजेश कुमार
द्विवेदी एवं
पवेलियन
निर्माण का
कार्य हेतु
संविदाकार
श्री
इंद्रपाल
सिंह को अधिकृत
किया गया था। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी
नहीं। शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हो रहे मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 1861 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आभाना पाटन मुख्य मार्ग से बीजाडोंगरी दसोदा दिनारी कुलुवा होते हुए तेजगढ़ पुरा मार्ग तक मार्ग एवं पुल-पुलियां का निर्माण किस निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है इसमें कितनी राशि का व्यय हुआ है? (ख) क्या यह सही है कि निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त मार्ग के पुल, पुलियां का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया गया है जिसकी शिकायत पूर्व में ग्राम वासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को भी की गई है एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य के विषय में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। यदि हाँ, तो किस अधिकारी से उक्त निर्माण कार्य की जांच कराई गई एवं की गई जांच पर निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है। जांच की प्रति उपलब्ध कराएं यदि नहीं, तो कब तक जांच कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आभाना पाटन मुख्य मार्ग से बीजाडोंगरी दसोदा दिनारी कुलुवा होते हुए तेजगढ़ पुरा मार्ग तक मार्ग एवं पुल-पुलियों का निर्माण मेसर्स विनायक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, दमोह द्वारा कार्य दिनांक 11.02.2022 को पूर्ण किया गया। इसमें राशि रूपये 1034.68 लाख (जी.एस.टी. सहित) का व्यय हुआ है। (ख) जी नहीं। जी हाँ, समाचार-पत्र में मार्ग पर अवरोध संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ था, अवरोध हटाने बावत् संविदाकार को निर्देश जारी किये गये। उसके परिपालन में संविदाकार द्वारा मार्ग पर एकत्रित गिट्टी आदि को हटाकर यातायात सुचारु रुप से जारी करवा दिया। मार्ग निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के तहत समय-समय पर राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक तथा राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें मार्ग एवं पुल-पुलियों के कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं मापदण्डानुसार पाते हुये संतोषप्रद श्रेणी प्रदान की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
14. ( क्र. 1915 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या-क्या कार्य किस प्रक्रिया से प्रस्तावित/स्वीकृत किये जाते हैं? वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य किस आवश्यकता के चलते किस-किस के आवेदन/प्रस्ताव पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन स्थानों पर किस-किस निर्माण एजेंसी/संस्था द्वारा कार्य कराया गया? किन-किन अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कब-कब कराया गया? कार्यों की भौतिक स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को आवंटित आवास
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 2040 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में सेवानिवृत्त/स्थानांतरण के बाद आवंटित आवास रिक्त करने एवं अतिथि गृह में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रूकने की समय अवधि सीमा तथा नियम क्या हैं? अलग-अलग जानकारी देवें। (ख) विश्वविद्यालय मुख्यालय अंतर्गत अन्यत्र संलग्ननीकृत, स्थानांतरित, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम, पदनाम जानकारी दी जाए जिन्होंने शासकीय आवास रिक्त नहीं किया तथा इनके द्वारा बकाया राशि कितनी जमा की गई है समय से अधिक अवधि तक शासकीय आवास रिक्त न करने के लिये इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, बकाया राशि जमा कराते हुए आवास कब तक रिक्त करा लिए जाएंगे? (ग) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय अन्तर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण किस नियमों के अन्तर्गत किया है? (घ) कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारी अतिथि गृह में रहकर विश्वविद्यालय में सेवायें दे रहे हैं, उनकी जानकारी देवे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
16. ( क्र. 2076 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 30 नवम्बर 2021 तक सौंसर विधानसभा में कितने नौजवान बेरोजगार है? (ख) उपरोक्त विधानसभा में 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने उपरोक्त विधानसभा में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ग) रोज़गार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोज़गारों हेतु जॉब फेयर योजना संचालित है। योजना विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सी.एम. राइज प्रोजेक्ट योजना अन्तर्गत स्कूलों में सामग्री खरीदने में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 2131 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सी.एम. राइज प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी? सी.एम. राइज प्रोजेक्ट में किन स्कूलों को शामिल किया गया है? जिलेवार विधानसभावार सूची उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सी.एम. राइज योजना में क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे? क्या सी.एम. राइज स्कूल में पूर्व से निर्मित शासकीय स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार कर सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन किया जायेगा? हाँ या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सी.एम. राइज स्कूल हेतु पूर्व प्राथमिक स्कूलों हेतु टेबल कुर्सी, स्टोरेज पेनल, शु-रेक, फिसल पट्टी आदि अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी किस माध्यम से की जायेगी? स्पष्ट करें? क्या केन्द्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी का फैसला लिया गया था? यदि हाँ, तो स्पष्ट करे? क्या ई टेंडर खोलने की दिनांकों में तत्काल संशोधन किया जाकर अन्य विभाग से खरीदी करने की कार्यवाही की गई है? कारण बताये? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के सरकारी विभागो में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री खरीदने के निर्देश जारी किये गये है? हाँ या नही? यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय (डी.पी.आई.) द्वारा उक्त सामग्री किसके निर्देशों पर अन्य माध्यमों से खरीदी की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) सी.एम. राइज़ योजना में प्रस्तावित कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। जी नहीं। पूर्व से निर्मित शासकीय भवन जो अच्छी स्थिति में है उनमें आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं अधोसंरचना विस्तार किया जाएगा, जो भवन अत्यन्त पुराने एवं जीर्णशीर्ण स्थिति में है उन स्थानों पर नवीन निर्माण कार्य कराया जाएगा। (ग) सी.एम. राइज़ स्कूल के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विंग हेतु फर्नीचर क्रय की कार्यवाही जैम पोर्टल के माध्यम से प्रचलन में है। जी हाँ। जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में डी.पी.सी. एवं वी.आर.सी. के पदों पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 2257 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत जिला स्त्रोत समन्वयक एवं ब्लॉक स्त्रोत समन्वयक के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इन स्वीकृत पदों पर कुल कितने-कितने पदों पर प्रभारी के रूप में अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) क्या उपरोक्त पदों पर आसीन इन प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रभार का समय समाप्त हो चुका हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इनके स्थान पर दूसरे योग्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा रिक्त एवं प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थान पर निश्चित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नियुक्तियां की जावेगी? यदि हाँ, तो, कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रभार अवधि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पदपूर्ति उपरांत प्रभार स्वमेव समाप्त हो जाता है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जन शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 2285 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक अकादमिक समन्वयकों व जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पदांकन किया गया है? प्रतिनियुक्ति समाप्त करने और पदांकन का ब्यौरा दिनांकवार देवें। (ख) प्रदेश में जेंडर समन्वयक के पद समाप्त कर उनका पदांकन कब और किस प्रक्रिया से किया? (ग) क्या एक ही विभाग में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रदेश में अलग अलग पदांकन नियम हैं? यदि हाँ, तो कैसे? स्पष्ट करें। (घ) यदि नहीं, तो उज्जैन संभाग में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर जनशिक्षक/अकादमिक समन्वयक व जेंडर समन्वयक के लिए अलग अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? (ड.) सर्व शिक्षा अभियान से प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के बाद पदांकन लम्बित रखने के लिए कौन दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? लम्बित अवधि के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षा विभाग के 32 उ.श्रे.शि./माध्यमिक शिक्षक एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आदिवासी विकास विभाग के 28 उ.श्रे.शि./माध्यमिक शिक्षक जो विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पद पर पदस्थ थे की सेवाएं उनके मूल विभाग को सौंपी गई हैं। आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उज्जैन संभाग अन्तर्गत जन शिक्षक/अकादमिक समन्वय की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाई गई। शेष जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त की जा रही है। (ड.) उज्जैन संभाग अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जन शिक्षक/अकादमिक समन्वयकों का पदांकन किया जा चुका है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
जनपद पंचायतों में अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 2410 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अन्तर्गत जनपद पंचायतों में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण के पत्र प्रेषित किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने प्रभारी मंत्री महोदय की अनुशंसा से कब-कब किये गये? कितने स्थानांतरण विभाग मंत्री महोदय द्वारा किये गये पत्रवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या कई अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों अनुसार नहीं किये गये है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं किये गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) देवास जिला अन्तर्गत जनपद पंचायतों में विगत एक वर्ष में 18 कर्मचारियों के स्थानांतरण के पत्र प्रेषित किये गये थे। संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) मान. प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात 02 कर्मचारियों के स्थानांतरण जिला पंचायत देवास के आदेश क्र. 6210 दिनांक 31.08.2021 से किये गये हैं। मान. विभागीय मंत्री के अनुमोदन से 05 कर्मचारियों के स्थानांतरण पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्र. 4000 दिनांक 17.03.2021 द्वारा किये गये हैं। संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। स्थानांतरण नीति वर्ष 2020-21 के प्रावधान अनुसार मान. प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से पत्रानुसार स्थानांतरण नहीं किये जा सकें।
अटैच कर्मचारियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 2441 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली जिले में शिक्षा विभाग के कितने कर्मचारी हैं जो शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं? कितने कर्मचारी हैं जो जिले के अन्य विभाग में अटैच में कार्य कर रहे हैं उनकी सूची उपलब्ध करावें? अटैच कर्मचारियों के जगह पर शिक्षकों की पूर्ति कब तक होगी यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शिक्षक भर्ती एवं विद्यालय उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 2445 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधानसभा अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के कितने स्वीकृत पद है विषयवार शिक्षक की पूर्ति होगी तो कब तक किया जायेगा? (ख) जो प्राथमिक विद्यालय से दूर 5 किलोमीटर से ज्यादा है उन विद्यालय का उन्नयन माध्यमिक विद्यालय में किया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक एवं जो हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर से ज्यादा है उन हाई स्कूलों का उन्नयन किया जायेगा यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में मण्डी की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( क्र. 2463 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करने का प्रस्ताव कब से प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मण्डी की स्थापना हेतु क्या भूमि आरक्षित कर स्थानांतरित कर दी गई है? (ग) यदि हाँ, तो कहां पर कितनी भूमि है? क्या प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन वोर्ड भोपाल को उपसंचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर व कलेक्टर जिला कटनी द्वारा मण्डी स्थापना हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि नहीं, तो प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रशासकीय कार्यवाही शासन स्तर पर किस स्तर पर कहां लंबित है? (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित लंबित प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण कर कब तक बहोरीबंद में मण्डी स्थापना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी एवं कितनी लागत से मण्डी का निर्माण कब से प्रारंभ होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) दिनांक 14/07/2014 से बहोरीबंद में उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु प्रस्ताव परीक्षण में है। (ख) जी हाँ। (ग) कलेक्टर कटनी द्वारा राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र प्रकरण क्रमांक/27/अ-19/2021-22 दिनांक 14/12/2021 से ग्राम खरगंवा के खसरा क्रमांक 158 रकबा 18.13 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि कृषि उपज मंडी समिति कटनी को हस्तान्तरित की गई है। भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण प्रचलित है। तदानुसार अन्य आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रस्ताव मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल स्तर पर वांछित परीक्षण में है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। लागत व समय -सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण विकास परियोजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 2548 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान 89 ट्राइबल-ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं की ब्लॉकवार स्थिति क्या है? परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन-सी समितियां कार्यरत हैं, समितियों ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की? प्रति सहित बताएं। (ख) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में 89 ट्राइबल ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासी-उपयोजना (टीएसपी) एवं विभिन्न स्रोतों से कुल आवंटित राशि में कितनी राशि किन-किन योजनाओं में कब-कब खर्च की गई? ब्लॉकवार वर्षवार प्रति सहित ब्यौरा देवें। (ग) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए टीएसपी एवं अन्य स्रोतों से आवंटित राशि एवं खर्च का ब्यौरा प्रति सहित बताएं। (घ) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में मनावर विधानसभा सहित समस्त धार जिले में मनरेगा के तहत किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई, कितने लोगों को कितने राशि का काम दिया गया? लोगों के नाम सहित ब्लॉकवार, ग्रामपंचायतवार, कार्यवार ब्यौरा देवें। (ड.) वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए कितने आवेदन सरपंचों, जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं विभाग के जिम्मेदारों को प्राप्त हुआ? उक्त आवेदनों पर कितने सड़क बनाए गए? कितने सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए? सड़कवार, वर्षवार ब्यौरा देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 2556 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 4329 दिनांक 18/3/2021 के प्रश्नांश (क) अंतर्गत बताएं कि वर्ष 2020-21 में रतलाम जिले में 66 गौशालाओं का लक्ष्य था जिसमें 19 गौशाला ही प्रगतिरत है शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति क्यों नहीं हो पाई है? (ख) क्या शासन ने ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण की योजना बंद कर दी है? प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कितनी गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ है और कितनी शेष हैं? (ग) मध्यप्रदेश में गौ-माता के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) गौशाला संचालन हेतु राशि की क्या व्यवस्था हैं? क्या गौशाला संचालन हेतु राशि की उपलब्धता समय पर नहीं हो पा रही है? (ड.) प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित गौशालाओं में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनाक तक कितनी गायों की मृत्यु हुई है? जिलेवार संख्या उपलब्ध कराए और बतायें कि इनकी मृत्यु के क्या कारण रहे हैं? (च) रतलाम जिले अंतर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच हेतु कब-कब शिविर आयोजित किये गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति न होने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 06/11/2020 को पशुपालन विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक 12 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत गौशालाओं का सफल संचालन सुनिश्चित किया जावे तथा दिवतीय चरण (2020-21) में जो कार्य स्वीकृत हो चुके है, उन्हें पूर्ण कराया जावे तथा नवीन स्वीकृतियां जारी न करें। पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित गौशालाओं के विस्तार के कार्यों (जहां बिजली पानी की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध हो) को ही परियोजना अनुसार स्वीकृत एवं पूर्ण किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था गौशाला प्रारंभ करना चाहती है, तो भूमि की उपलब्धता होने पर संस्था के साथ अनुबंध कर उसे मनरेगा योजनांतर्गत गौशाला अधोसंरचना निर्माण का लाभ दिया जावे, किन्तु संबंधित संस्था चयनित स्थल पर स्वयं के स्त्रोतों से बिजली व पानी की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित करें। (ख) जी नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों का वर्ष 2019-20 का गौशाला लक्ष्य 1005 एवं 2020-21 का गौशाला लक्ष्य 4000 रखा गया है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में गौशाला का कोई लक्ष्य जिलों को नहीं दिया गया। जिलों द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार वर्ष 2019-20 से अभी तक दोनों वर्षों के लक्ष्य के विरूद्ध कुल स्वीकृति 3297 जिसमें से 1337 पूर्ण, 1790 प्रगतिरत, 09 निरस्त एवं 161 गौशालाएं अप्रारंभ हैं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य के विरूद्ध शेष स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ग) विभाग के पत्र क्रमांक 124/348/2019/पं.-1/2022 भोपाल दिनांक 06.02.2019 के अनुसार गौशाला परियोजना के निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (च) गौशाला के निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था के पशु चिकित्सकों द्वारा गौशालाओं में गौवंश के निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
समयमान वेतनमान के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
26. ( क्र. 2560 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, विभाग में कार्यरत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24/01/2008 एवं ज्ञाप दिनांक 30/9/2014 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में अब तक कितने लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है तथा प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग में ऐसे कितने कर्मचारी है, जिनकी एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। अवधिवार जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या यह सही है कि, उज्जैन संभाग में प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये संवर्ग/पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को उनकी 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें आदेश दिनांक क्रमशः 17.07.2017 एवं 09.10.2018 के द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी एक ही पद पर 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और विभाग द्वारा जिन्हें लेखा प्रशिक्षण भी नहीं कराया गया है, उन कर्मचारियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? कब लाभ दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। विभाग में कार्यरत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के लिये वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 24/01/2008 एवं ज्ञाप दिनांक 30/9/2014 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण होने पर उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। (ख) उज्जैन संभाग में अब तक 117 लिपिक वर्गीय एवं 74 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है तथा प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन संभाग में ऐसे 38 कर्मचारी है, जिनकी एक निश्चित सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ देने की कार्यवाही प्रचलन में है। अवधिवार जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये संवर्ग/पदों पर कार्यरत 191 कर्मचारियों को उनकी 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर आदेश दिनांक क्रमश: 17.7.2017 एवं 09.10.2018 के द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। शेष 38 कर्मचारियों हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनकी एक ही पद पर 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी थी उन्हें समयमान वेतनमान देने हेतु आदेश जारी किये गये थे किन्तु संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा लेखा प्रशिक्षण प्राप्त न होने की आपत्ति ली गई थी। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय इंदौर में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।
शास.प्राथ.शाला बिलखरवा के भवन बावत
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 2602 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शास.प्राथ.शाला बिलखरवा वि.खं. पनागर जिला जबलपुर में 178 बच्चों की संख्या दर्ज है एवं शाला का जर्जर भवन दिनांक 20.11.2021 को जे.सी.बी. मशीन से गिरा दिया गया है? (ख) क्या स्कूल का संचालन सामुदायिक एवं रंगमंच भवनों में किया जा रहा है जहां अधिकतम 70 बच्चों के बैठने की क्षमता है? (ग) क्या स्कूल भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जर्जर भवन गिराने के बाद क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या ऐसी व्यवस्था से बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, शाला भवन जर्जर होने के कारण गिरा दिया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को राशि अंतरित की जा चुकी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित न हो इसके लिये सामुदायिक भवन, रंगमंच एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
शिक्षाकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 2621 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षाकर्मी पद पर भर्ती नियमित वेतनमान पर की गई? फिर 2007 में अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया और अब वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा में परिवर्तित किया गया। (ख) राज्य शिक्षा सेवा में निहित शर्तों में उल्लेख है कि अध्यापक संवर्ग को वरिष्ठता सहित पदोन्नति सम्बन्धी सारी सुविधाओं का लाभ शिक्षाकर्मी की सेवाओं को जोड़ते हुए प्रदाय किया जावेगा। तो क्या दिवंगत एवं सेवानिवृत अध्यापकों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है? (ग) क्या NPS में कर्मचारी का अंशदान 10% है, जबकि सरकार की ओर से 14% राशि अंशदान के रूप में जमा किया जा रहा है, जो प्रति शिक्षक 7000 रुपये मासिक जमा हो रहा है। प्रदेश में 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग हैं, जिनके लिए 25 अरब 20 करोड़ लगभग सालाना व्यय राजकोष से हो रहा है। यदि हाँ, तो क्या पुरानी पेंशन लागू कर कर्मचारियों की 14% राशि काटने की बजाय 10% राशि जी.पी.एफ. खाते में जमा कर उस राशि के ब्याज से सरकार पुरानी पेंशन चालू करेगी यदि हाँ, तो समय सीमा बताई जावे और यदि नहीं, तो सरकार स्वयं का और राजकोष का नुकसान तो नहीं कर रही। (घ) क्या शासन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर विचार करेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग-1 की नियुक्ति वेतनमान 1200-40-2000, शिक्षाकर्मी वर्ग-2 की नियुक्ति वेतनमान 1000-30-1600, शिक्षाकर्मी वर्ग-3 की नियुक्ति वेतनमान 800-20-1200, में की गई थी। जी हाँ। राज्य शिक्षा सेवा नहीं, अपितु स्थानीय निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) में सुंसगंत पदो पर नियुक्ति प्रदान की गई। (ख) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार प्रावधानित है। जी नहीं, अध्यापक संवर्ग के लिये ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं हैं। (ग) जी हाँ, 7000/- राशि रूपये निश्चित नहीं है, अपितु 14 प्रतिशत अंशदान सरकार की ओर से जमा कराया जाता हैं। मध्यांश विभागान्तर्गत नवीन शिक्षक संवर्ग की संख्या लगभग 1 लाख 85 हजार है। पुरानी पेंशन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 2651 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है कार्यवार कारण बतायें उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा जिले में कहाँ-कहाँ ग्रेवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग बनाये गये उनमें कितनी राशि व्यय हुई, कौन-कौन से मार्गों का काम किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुआ पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां अनाज भण्डार गृह का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कराया गया कौन-कौन से कार्य किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुए तथा उनपर कितनी राशि व्यय हुई, कौन-कौन से अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण होंगे? (घ) 1 जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक की अवधि में प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में शासन तथा विभाग के अधिकारियों को जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
रोजगार मेला का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
30. ( क्र. 2652 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी, 20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर किन-किन दिनांकों में रोजगार मेला का आयोजन किया गया तथा उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला? (ख) रायसेन जिले में फैक्ट्रियों/कंपनियों द्वारा कैम्पस में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में रोजगार पोर्टल पर रोजगार चाहने वालों के जीवित पंजीयन कितने हैं तथा उनको रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण/मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जाता? (घ) फैक्ट्रियों/कंपनियों की मांग अनुसार शिक्षित बेरोजगारों के प्रशिक्षण हेतु विभाग की क्या योजना हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) रोज़गार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा आवेदकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। (ग) प्रश्न अवधि में रायसेन जिले में रोज़गार पोर्टल पर रोज़गार चाहने वालों के जीवित पंजीयन की संख्या 48,808 है। विभाग अन्तर्गत करियर कॉउंसिलिंग योजना के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। (घ) विभाग अन्तर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना संचालित है। योजनांतर्गत रायसेन जिले में संचालित आई.टी.आई. में व्यवसायवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
दोषी तत्कालीन मंडी सचिव को मूल विभाग में वापसी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 2687 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर में निविदा स्वीकृत एवं कार्य आदेश जारी करने से मंडी समिति को 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने से आर्थिक क्षति हुई? (ख) प्रश्नांश (क) की उल्लेखित क्षति पहुंचाने वालों के विरूद्ध EOW में श्री अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश गौड, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री अनिरूद्ध सिंह तोमर मंडी सचिव एवं अन्य के विरूद्ध अपरा क्रमांक 0/20 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भा.द.वि. एवं भ्रष्टाचार नि.अ. 1988 की धारा 17 (1) D13 (2) के तहत दिनांक 05.12.2020 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो तत्कालीन सचिव अनिरूद्ध सिंह तोमर को अभी तक न तो निलम्बित किया और न ही उनके पैतृक विभाग को वापस किया, ऐसा किसके दवाब में श्री तोमर को मूल विभाग वापस नहीं किया तथा कब करेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आरोपियों के विरूद्ध EOW ने अभियोग पत्र प्रस्तुत किया या नहीं तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर में निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत निविदा एवं जारी कार्यादेश से मंडी समिति को 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने के संबंध में EOW में शिकायत हुई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार मंडी समिति द्वारा 2.06 करोड़ का अधिक भुगतान होने के सबंध में EOW में श्री अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, श्री दिनेश गौड, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर मंडी सचिव एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/20 धारा 420, 467, 468, 120 (बी) भा.द.वि.एवं भ्रष्टचार नि.अ.1988 की धारा 17 (1) डी 13 (2) के तहत दिनांक 05.12.2020 को अपराध पंजीबद्ध है। (ग) श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर तत्कालीन प्रतिनियुक्ति सचिव, कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर सचिव, कृषि उपज मंडी समिति डबरा की प्रतिनियुक्ति सेवा उनके पैतृक विभाग संचालक, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास को वापिस किये जाने के लिए दिनांक 06.03.2022 को मंडी बोर्ड द्वारा विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (घ) EOW से संबंधित है।
एम.आई.डी.एच. योजना में भ्रष्टाचार
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
32. ( क्र. 2688 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एम.आई.डी.एच. योजना के अंतर्गत मसाला विस्तार योजना बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों का कृषकों को लाभ देने की योजना बनाई गई थी। यदि हाँ, तो उक्त योजना में शंकर मिर्च बीज शामिल नहीं है। फिर प्रदेश के सभी जिलों में कृषकों के शंकर मिर्च के बीज के पंजीयन कमीशन की लालच में नियम विरूद्ध कराये गये? क्या शंकर मिर्च बीज में लगभग 35000=00 से 40,000=00 प्रति किलों की दर से क्रय किया गया। उक्त योजना में कौन-कौन सी मसाला फसलें मान्य की गई हैं उनके नाम बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत शंकर मिर्च विगत 3 वर्षों में कहां-कहां, कितनी मात्रा में कितनी कीमत का क्रय किया गया है। पृथक-पृथक विवरण दें तथा उक्त वर्षों में कितनी राशि शेष बची है? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, कृषि उत्पादन, आयुक्त, संचालक, उद्यानिकी तथा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 30.10.2021 को शिकायत की जाकर, संबधितों के कार्यालय से दिनांक 03.11.2021 को समक्ष में पावती प्राप्त की गई थी, किन्तु उक्त शिकायतों पर किसी स्तर से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है? (घ) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों के लक्ष्य वर्ष 2021-22 हेतु लगभग 4000 हेक्टर के रखे गये थे। यदि हाँ, तो फिर विभाग द्वारा उक्त फसलों के बीजों की व्यवस्था हेतु NSC, NAFED जैसी भारत सकार की एजेंसियों से दरों का अनुमोदन क्यों नहीं कराया इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं? (ड.) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक जो भी कार्यवाही पत्राचार किया गया उसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुये उक्त घोटाले की जांच किस अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि नहीं, तो कब तक दिये जायेंगे?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकों की मांगों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 2717 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि घोषणानुरूप 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल अध्यापक-संवर्ग हेतु नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जाएगी। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी अथवा नहीं। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अन्य सहायक विभागों का संविलियन कब तक किया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यों कि तर्ज पर शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कक्षा-06 से ही विषयवार आगामी शिक्षक भर्तियां की जाएगी। यदि नहीं, तो क्यों? (च) राज्य के माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य भर्ती/पदोन्नति कब तक की जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों? (छ) राज्य की माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में खेल एवं शारीरिक शिक्षक (Sports and Games Teacher) भर्ती कब तक किये जाएंगे। यदि नहीं, तो क्यों? (ज) स्कूल शिक्षा विभाग के मृत कैडर सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता को पुनर्जीवित कब तक किया जाएगा यदि नहीं, तो क्यों? (झ) क्या स्वयं के व्यय पर बी.एड., डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि की पात्रता प्रदाय की जाती हैं यदि हाँ, तो किस नियुक्ति दिनांक तक नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदाय की गई हैं? भोपाल जिले की सूची उपलब्ध करायें एवं किन-किन को दो वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका हैं क्यों कारण बतावें? क्या इन्हें भविष्य में दो वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की योजना हैं स्पष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) माध्यमिक शिक्षक की भर्ती विषयवार ही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी.राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (छ) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ज) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (झ) जी हाँ। दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से जानकारी एकत्रित की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त एवं दिनांक 01.03.1999 के पश्चात योग्यता अर्जित करने वाले शिक्षकों को पात्रता न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 2739 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय व तृतीय चरण के कितने किसानों की कितनी राशि भुगतान के लिए लंबित है? जिलावार, विधानसभावार जानकारी किसान संख्या, राशि सहित देवें? (ख) इसके लिए कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई? बैठक दिनांक उसमें उपस्थितों के नाम, पदनाम सहित देवें? (ग) कब तक इस राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुआवजे का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
35. ( क्र. 2772 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदा कर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मंडियों में ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या कृषि मंत्रीजी द्वारा कोरोना के कारण अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को राशि रू. 25.00 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या प्रत्येक कर्मचारी के परिजन को रू. 25.00 लाख का मुआवजा दिया गया? (ग) किन-किन मृत कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) मुआवजा भुगतान के कितने प्रकरण अभी भी लंबित हैं तथा इसका क्या कारण हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत कोविड-19 महामारी निर्धारित अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के कुल 53 कर्मचारी/अधिकारी, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में दिवंगत हुये हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक अनुसार है। (ख) मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राशि 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 28.04.2021 जारी किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की एकल नस्ती दिनांक 04.05.2021 में दिये गये निर्देश पर म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 137 'वी' बैठक दिनांक 24.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक-05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व जारी आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का मंडी बोर्ड में लागू किये जाने के निर्णय के पालन में आदेश दिनांक 25.11.2021 से मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में अंगीकार कर उक्त योजना अंतर्गत राशि रूपये 05.00 लाख की सीमा तक दिवंगत के परिवार के आश्रितों द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार 53 अधिकारी/कर्मचारी में से शासन योजना ज्ञाप की कंडिका 5.1 अनुसार वर्तमान तक कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 19 अपूर्ण प्रस्तावों में कमियों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार निराकरण कर दिया जावेगा। (ग) कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले 53 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों के परिजनों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 ''मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान योजना'' अंतर्गत अनुग्रह एवं उपादान की कुल राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक होने से 28 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता नहीं आती है। शेष 06 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 19 प्रकरणों में अभिलेखों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित हैं।
स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए ली गई जमीन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
36. ( क्र. 2813 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले की सौसर तहसील में स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए किस तारीख को किस-किस किसान की कितनी-कितनी जमीन ली गई? (ख) उपरोक्त में कौन-कौन से किसान ऐसे है जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? (ग) क्या राज्य सरकार ने इसके लिये किसी कम्पनी से एम.ओ.यू. किया था? यदि हाँ, तो कम्पनी का नाम और एम.ओ.यू. की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (घ) क्या प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त स्पेशल इकोनोमिक जोन में कोई उद्योग लगा है और जमीन देने वाले किस किसान के परिजन को नौकरी मिली है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
वित्तीय अनियमितता पर कार्रवाई
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 2874 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषयांकित पत्र तत्कालीन उप सरपंच ग्राम पंचायत कुल्पा जनपद पंचायत लांजी की शिकायत पर तत्कालीन सरपंच तथा तत्कालीन सचिव की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जांच प्रतिवेदन सहित सरपंच पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं पंचायत सचिव पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विषयांकित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी कार्यवाही न करने के लिए शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या शासन तत्कालीन सरपंच जो वर्तमान में भी ग्राम प्रधान है तथा तत्कालीन पंचायत सचिव पर कार्यवाही कर प्रकरण में देरी के लिए जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण क्रमांक पं.प्र.क्र. 16 अ 89 (2) वर्ष 2018-19 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.03.2020 को आदेश पारित कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता
बी.ए.सी एवं सी.ए.सी. की नियुक्तियां
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 2899 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के नियुक्ति के मापदंड क्या है तथा एक बार में नियुक्त बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के कार्यकाल की अधिकतम कार्य सीमा क्या है? क्या निरंतरता में उनकी सेवाएं जारी रखने का प्रावधान है यदि नहीं, तो स्पष्ट किया जाये। (ख) यदि प्रश्नांश (क) के प्रत्युत्तर में नियुक्त के मापदंड नियत है संबन्धित शिक्षक जिसकी मूल पदस्थापन जिन शालाओं में है उन शालाओं की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने की दशा में विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? (ग) क्या संबन्धित शालाओं से ही उक्त बी.ए.सी एवं सी.ए.सी के वेतन भुगतान किया जाता है यदि हाँ, तो उन शिक्षकों के अभाव में संबंधित शालाओं की शैक्षणिक व्यवस्था की विभाग की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन की कार्य योजना है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार। (ख) स्थानांतरण/अतिथि शिक्षक से पदपूर्ति की जाएगी। (ग) जी नहीं। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ बी.ए.सी. एवं सी.ए.सी. की वेतन व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान मद से संबंधित जनपद शिक्षा केन्द्र से होती है। स्थानांतरण/अतिथि शिक्षक से पदपूर्ति की जाएगी।
रेडक्रास सोसायटी समिति का गठन एवं संचालन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
39. ( क्र. 2916 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिला स्तरीय रेडक्रास सोसायटी समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है? समिति में पदों एवं सदस्यता के लिए क्या-क्या अर्हताएं निर्धारित हैं? गठित समिति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता हैं? नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्तमान में बैतूल जिले में जिला स्तरीय रेडक्रास सोसायटी की प्रबंध समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति का निर्वाचन अंतिम समय कब किया गया? तत्समय निर्वाचन प्रक्रिया में कौन-कौन अधिकारी व मतदाता शामिल था? उनके नाम व चुनाव प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ग) जिला रेडक्रास सोसायटी बैतूल को विगत 5 वर्षों में किन-किन दानदाताओं एवं अन्य मदों से आय प्राप्ति हुई है एवं इनका व्यय किन-किन कार्यों में किया? आय-व्यय का ब्यौरा, ऑडिट रिर्पोट, दानदाताओं की प्राप्ति रसीद, बिल व्हाउचर एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सहित सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के कोविड काल अवधि में नगरीय क्षेत्र में गरीब बेसहारा लोगों के भोजन व्यवस्था में कितना व्यय किया गया?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रोजगार सहायक को वित्तीय प्रभार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 3006 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक को किन स्थितियों में ग्राम पंचायत का वित्तीय अधिकार प्रदान किया जा सकता है? शासन के नियम एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावे? (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है? ग्राम पंचायतवार, वित्तीय अधिकार वहन करने वाले रोजगार सहायक का नाम, कब से कब तक वहन किया गया की सूची प्रदान करें? (ग) वित्तीय अधिकार प्राप्त रोजगार सहायक द्वारा किस-किस निर्माण कार्य के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि कब-कब आहरित की एवं उक्त कार्य की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में पंचायतवार जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत 40 ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 3011 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये है? वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार राशि तथा उनके विरुद्ध व्यय की गयी राशि जिसमें मजदूरों पर व्यय तथा सामग्री पर व्यय की गयी राशि से अवगत करावें। (ख) क्या यह सही है कि जिन कार्यों को मजदूरों से कराया जाना दर्शाया गया है वह कार्य मशीनों से कराया गया है? ऐसी कितनी शिकायतें जिला पंचायत स्तर पर प्राप्त हुई है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतों की जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दर्शित कार्यों में जो सामग्री उपयोग हुई जैसे गिट्टी, रेत, सीमेन्ट, पाईप एवं अन्य सामग्री जिनका उपयोग निर्माण कार्य में हुआ है उनके देयक किन-किन एजेन्सियों, फर्म, दुकानों के लगाये गये है उनके नाम भु्गतान की राशि के विवरण से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में दर्शित कार्यों के मजदूरों एवं सामग्री का भुगतान कब तक का किया जा चुका है एवं कितना शेष है? वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार, जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अंतर्गत कुल 31986 कार्य, राशि रू. 84339.23 लाख स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार, विधानसभावार, जनपदवार राशि तथा उनके विरूद्ध व्यय की गयी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिला स्तर पर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित कार्यों में जो सामग्री उपयोग हुई जैसे गिट्टी, रेत, सीमेन्ट, पाईप एवं अन्य सामग्री जिनका उपयोग निर्माण कार्यों में हुआ है, उनके देयक फर्म, एजेंसी एवं भुगतान की राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान दिनांक 10.03.2022 तक का किया जा चुका है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 3048 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन जिले के अंतर्गत सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय कब तक प्रारंभ होगा? (ख) सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय हेतु कितनी भूमि कब आवंटित हुई तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है तथा उसका क्या उपयोग हो रहा है? (ग) सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा किन-किन भवनों का चयन किया गया तथा उनमें से किस भवन में केन्द्रीय विद्यालय की कक्षायें लगेंगी? (घ) 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में सिलवानी में केन्द्रीय विद्यालय की कक्षायें प्रारंभ करवाने हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के पत्र के अनुसार रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु रेशम विभाग की 10 एकड़ भूमि दिनांक 03.09.2015 को आवंटित की गई थी, वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। (ग) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय हेतु जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट उ.मा.वि. सिलवानी के भवन का चयन किया गया है। अभी निर्धारित नहीं है। (घ) उपलब्ध अभिलेख अनुसार रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी तथा लोक संचालनालय स्तर पर प्रश्नांश से संबंधित कोई पत्र प्राप्त नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 3049 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 फरवरी, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन, अतिरिक्त कक्ष, शाला भवन तथा किचिन शेड निर्माण के कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ किन-किन कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन को क्यों किया कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ कार्यों को करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से कब-कब सहयोग मांगा तथा उक्त कार्य प्रारंभ कब तक होंगे? (घ) क्या अनेक निर्माण कार्य द्वितीय एवं अंतिम किश्त का 6-6 माह भुगतान न होने के कारण अपूर्ण है यदि हाँ, तो किश्त भुगतान में विलंब के क्या-क्या कारण है तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ कार्य आंगनवाड़ी भवन निर्माण ग्राम पंचायत मोतलसिर जनपद पंचायत बाड़ी में निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 11.10.2020 को विष्णु पटेल (वेंडर) को निर्माण सामग्री क्रय हेतु राशि रूपये 1,24,000/- भुगतान किया गया है लेकिन कार्य अप्रारंभ होने से जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2022 अनुसार व्यय राशि रूपये 1,24,000/- की वसूली योग्य होने से निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिले में कुल 15 कार्य अप्रारंभ है, जिनमें से 13 कार्य स्थल विवाद के कारण, 1 कार्य शासकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण तथा 1 कार्य एजेंसी द्वारा राशि आहरण कर लेने के कारण अप्रारंभ है। स्थल विवाद वाले प्रकरणों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा आपसी समन्वय से निराकरण के प्रयास किये जा रहे है, अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 3072 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन विषयों में कितने-कितने उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? क्या उक्त भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित सभी विषयों के रिक्त पदों को भर लिया गया है? यदि नहीं, तो चयनित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान नहीं करने का क्या कारण है? (ख) क्या वार्षिक वित्तीय बजट 2021-22 में कुल 24200 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती हेतु बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन में दर्शाये गये माध्यमिक शिक्षक के 5670 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 पद भी इसमें सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इन पदों के लिये पुन: 2021-22 के वित्तीय बजट में प्रावधान किये जाने का क्या कारण है तथा क्या पूर्व में बजट का प्रावधान नहीं किया गया था? यदि नहीं, तो उक्त 24200 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई तथा कब तक इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कर ली जावेगी? (ग) क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के चयनित 17000 पदों में से 15000 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया कराई गई है? यदि हाँ, तो क्या इन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो नियुक्ति न दिये जाने का क्या कारण है तथा शेष 2000 पदों पर नियुक्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई, शेष पात्र अभ्यार्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। कोविड 19 के कारण भर्ती समय सीमा में नहीं हो सकी। अतः वर्ष 2021-22 में बजट प्रावधान किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं 3677 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। विज्ञापित शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 8318 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, शेष पात्र अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित है। प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने पर शेष 2000 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रदेश में संचालित निजी इंजीनियरिंग महविद्यालय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
45. ( क्र. 3080 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित है? जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महविद्यालय कहाँ-कहाँ,किन-किन कारणों से बंद हुए? बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटें किस-किस ब्रांच की थी? बंद के कारण सहित सूची उपलब्ध कराए। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित महविद्यालयों में वर्तमान कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत है? कितनी सीटें वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त है? (ग) क्या प्रदेश में निजी महविद्यालय का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है? मोटी फीस देने के बाद भी महाविद्यालय विद्यार्थी इन महाविद्यालयों में प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं? इन महविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की अनदेखी की जांच उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किस-किस, जिम्मेदार एवं सक्षम अधिकारी ने की? अधिकारी का नाम पद सहित यह बताएं कि उसमें क्या कमियां पाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) संदर्भित महविद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में संचालित 126 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रश्न अवधि में कुल 55 इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंद एवं 17 इंजीनियरिंग महाविद्यालय काउंसिलिंग से पृथक होकर निजी विश्वविद्यालय के अधीनस्थ हुए है। बंद/पृथक महाविद्यालयों की सूची तथा बंद हुये महाविद्यालयों की सीट सहित/ब्रांचों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय संबंधित संस्था के अनुरोध तथा प्रवेश की कमी के कारण बंद हुये है। (ख) कुल 25627 सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत् है। 21713 सीटें वर्तमान में छात्रों की प्रवेश संख्या में कमी होने के कारण रिक्त है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्तर की गुणवत्ता सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। औद्योगिक मांग व प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु समय-समय पर अध्ययन मंडलों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किये जाते है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 3081 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बजट 2021 में किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो विगत वर्षों के दौरान किस-किस जिले में, कहाँ-कहाँ पर, कितने-कितने ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों'' की स्थापना कर उनको क्या-क्या उपकरण/यंत्र उपलब्ध कराये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण देवें? (ख) क्या मंदसौर जिले सहित मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में भी "कस्टम हायरिंग केन्द्रों" की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने केन्द्रों की स्थापना की जाकर उनको क्या-क्या यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये गये? संख्यात्मक विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) का उतर यदि नहीं, है तो प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या योजना वर्तमान में विभाग में प्रचलन में है तथा गत 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषकों को कौन-कौन से यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराए जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बजट 2021 में किसानों को उच्च तकनीक के कृषि उपकरण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु ''कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई घोषणा नहीं हुई है। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम पूर्व से ही क्रियान्वित हो रहा है। योजना प्रारंभ वर्ष 2012-13 से अभी तक जिलों में स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्र, इन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये कृषि यंत्र व दिये गये अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्थापित केन्द्रों की संख्या, उपलब्ध कराये गये यंत्र/उपकरणों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश में कृषकों को उन्नत खेती के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कृषकों को उपलब्ध कराये गये यंत्र/उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
4 वर्ष पूर्व निर्मित ''मिट्टी परीक्षण लैब'' प्रारम्भ किये जाने संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 3126 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मिट्टी परीक्षण की लैब लगभग चार वर्ष पूर्व अम्बाह (मुरैना) में छत्तीस लाख से अधिक राशि भवन निर्माण पर खर्च की गयी थी, ताकि किसानों के खेतों की मिट्टी परीक्षण स्थानीय स्तर पर ही हो सके? फरवरी 2022 की स्थिति में लैब की पूर्ण जानकारी दी जावें। (ख) क्या चार वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन द्वारा न तो लैब के लिये तकनीकी स्टाफ की पदस्थापना की गई है न ही मशीनें दी गई है, शासन कब तक इसका समाधान करेगा? (ग) बिना मशीन एवं स्टाफ के शासन ने छत्तीस लाख रूपये खर्च क्यों कराये गये। इस हेतु कौन जिम्मेदार है। चार वर्ष पूर्व लैब के भवन की स्थिति भी जर्जर हो रही है। कभी भी धराशाही हो सकती है। (घ) अम्बाह क्षेत्र की पचपन पंचायतों एवं एक लाख किसानों की सुविधा हेतु बनाई लैब पर ताला पड़ा है एवं किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिये पैंतीस किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय मुरैना जाना पड़ता है, जहां काफी समय लगता है। लैब कब तक प्रारम्भ की जावेगी, समय सीमा बताई जावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले के अम्बाह विकासखण्ड में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण मण्डी बोर्ड द्वारा कराया गया है। फरवरी 2022 की स्थिति में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, विकासखण्ड अम्बाह की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु वर्तमान में आवश्यक अमला स्वीकृत नहीं है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला विकासखण्ड अम्बाह, जिला मुरैना में प्रयोगशाला यंत्रों के अंतर्गत ए.ए.एस. प्रयोगशाला यंत्र प्रदाय किया गया है। शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रो के क्रय हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम से निविदा आदि के संबंध में कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले आदि की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी। (ग) नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। भवन की स्थिति अच्छी है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। अम्बाह क्षेत्र के किसानों के मृदा नमूनों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले के द्वारा एकत्रित करवाया जाकर मुरैना जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जा रहा है एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से फसल अनुसार उर्वरकों की अनुशंसाएं कृषकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण एवं अमले की व्यवस्था होते ही नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।
मनरेगा योजना के तहत जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 3201 ) श्री राम दांगोरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना के तहत मजदूरों के पंजीयन का प्रावधान है यदि हाँ, तो पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इस योजना में कितने मजदूर पंजीकृत हुए है? (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत कितनी सुदूर सड़के कुल कितने किलोमीटर की निर्माणाधीन हैं एवं कुल कितने किलोमीटर की कितनी सुदूर सड़कों का निर्माण वर्ष 2022 में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है? कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण अधूरा है? यह अधूरा निर्माण कब तक पूर्ण होगा? (ग) मनरेगा के तहत पंधाना विधानसभा में कहां-कहां चेक डेम, पुलिया एवं पशु शेड इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके हैं एवं अपूर्ण है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ऐसे परिवार जो अकुशल श्रम करने हेतु इच्छुक हैं, का पंजीयन जॉबकार्ड के रूप में किये जाने का प्रावधान है। विधानसभा पंधाना क्षेत्रांतर्गत कुल 67846 परिवारों के 191219 श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजनांतर्गत 27 सुदूर सड़कें 24.80 कि.मी. की निमार्णाधीन हैं। कुल 86 कि.मी की 57 सुदूर सड़कों का निर्माण वर्ष 2022 में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुका है। 24.80 कि.मी. सड़कों का निर्माण अधूरा है, यह प्रगतिरत कार्य हैं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित कार्य की पूर्णता जॉबकार्डधारी परिवार द्वारा रोजगार की मांग पर निर्भर रहने के कारण कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मनरेगा योजना के तहत पंधाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके एवं अपूर्ण चेकडेम, पुलिया एवं पशु शेड कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय स्कूल भवन एवं भवनों के बाउंड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 3203 ) श्री राम दांगोरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय स्कूल हैं? जो शासकीय भवन विहीन है एवं कितने शासकीय स्कूलों के भवन हैं? किंतु जिनकी बाउंड्रीवॉल नहीं है? (ख) शासकीय स्कूल के भवन निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल विहीन स्कूलों की बाउंड्रीवॉल निर्माण करने की कोई योजना विचाराधीन है क्या? (ग) यदि नहीं, तो योजना कब तक तैयार की जावेगी एवं बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक 465 स्कूल है, जिनमें से समस्त शालाओं के शासकीय भवन है एवं 274 शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल नहीं है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु निर्देश है। इसके अतिरिक्त राज्य मद अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अधोसंरचना विकास एवं अनुरक्षण योजना विचाराधीन है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पश्चात भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण किया जाता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कोरोना महामारी से मृत कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 3225 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदाकर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मंडियों में ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या शासन द्वारा कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 25 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या 25 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया? (ग) उपरोक्त में किन-किन कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) मुआवजे के कितने प्रकरण अभी भी लंबित है तथा इसका क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत कोविड-19 महामारी निर्धारित अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के कुल 53 कर्मचारी/अधिकारी, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में दिवंगत हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राशि 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 28.04.2021 जारी किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र.शासन की एकल नस्ती दिनांक 04.05.2021 में दिये गये निर्देश पर म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 137वीं बैठक दिनांक 24.09.2021 के प्रस्ताव क्रमांक-05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व जारी आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का मंडी बोर्ड में लागू किये जाने के निर्णय के पालन में आदेश दिनांक 25.11.2021 से मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में अंगीकार कर उक्त योजना अंतर्गत राशि रूपये 05.00 लाख की सीमा तक दिवंगत के परिवार के आश्रितों द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार 53 अधिकारी/कर्मचारी में से शासन योजना ज्ञाप की कंडिका 5.1 अनुसार वर्तमान तक कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 19 अपूर्ण प्रस्तावों में कमियों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार निराकरण कर दिया जावेगा। (ग) कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले 53 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों के परिजनों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 ''मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान योजना'' अंतर्गत अनुग्रह एवं उपादान की कुल राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक होने से 28 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता नहीं आती है। शेष 06 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 19 प्रकरणों में अभिलेखों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित हैं।
ऋण राशि के विरुद्ध समायोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
51. ( क्र. 3253 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा माह फरवरी, 2022 को बैतूल में फसल बीमा के दावों के भुगतान को सिंगल क्लिक से किया गया इसमें खरीफ 2020 एवं रबी 2021 में खराब हुई फसलों के फसल बीमा दावों का संयुक्त रूप से भुगतान 7618 करोड़ रूपये किया गया? (ख) यदि हाँ, तो खरीफ 2020 के दावों के विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं रबी 2021 के दावों के विरुद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) क्या फसल बीमा के दावों की भुगतान राशि वह राशि किसानों के बैंक खातों में जाते ही किसानों की ऋण राशि के.सी.सी./अन्य कृषि ऋण के विरूद्ध समायोजित किए जाने के उपरांत भी किसानों पर ऋण बकाया होने की स्थिति में किसानों को के.सी.सी. पर बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो फसल बीमा की राशि का किसानों को तत्काल क्या लाभ हुआ? क्या किसानों की फसल बीमा की राशि के.सी.सी. ऋण या अन्य कृषि ऋण के खातों में समायोजित नहीं किए जाने के आदेश बैंकों को दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बिना अनुमति राशि वापस लिए जाने के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
52. ( क्र. 3270 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में दिनांक 12 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बीमा राशि का भुगतान मुआवजे रूप में दिया गया था? यदि हाँ, तो ब्लॉकवार, किसानों के नाम एवं राशि सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कितने किसानों की मुआवजे की राशि बाद में बकाया कर्ज के बदले में वापस कर ली गई? (ग) किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (घ) किसानों को दिए गए बीमा की राशि के मापदंड क्या है? किस मापदंड के अनुसार बीमा राशि का भुगतान किया गया? आदेश की प्रति देवे। (ड.) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापकों को नियुक्ति दिनांक से शिक्षा विभाग में शामिल किए जाना
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 3271 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1998 से कार्यरत अध्यापक संवर्ग को मूल शिक्षा विभाग व मूल पद देने की घोषणा की थी एवं ऐसा प्रस्ताव केबिनेट बैठक में भी लाया गया था। यदि हाँ, तो फिर क्या कारण हैं कि अध्यापकों को राज्य शिक्षा सेवा (RSS) में नई नियुक्ति कर दी गई? (ख) क्या यह सही कि इस, नई "नियुक्ति'' शब्द से पूर्व वर्षों की सेवा के लाभ, जैसे वरिष्ठता, क्रमोन्नति, गेच्युटी, पेंशन आदि में प्राप्त नहीं हो रहे है? (ग) क्या यह न्यायोचित है कि किसी शासकीय सेवक की 20 वर्ष की सेवा को शून्य मान लिया जाये? (घ) क्या सरकार को अपने शासकिय कर्मचारियों के हितों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत सम्मान जनक जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके? क्योंकि उपरोक्त नियुक्ति, शब्द से, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। (ड.) क्या 2018 में (20 वर्ष की सेवा वाले) अध्यापकों की नियुक्ति के स्थान पर संविलियन शब्द सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए किया जावेगा? (च) क्या इसके पूर्व भी 1998 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों (अध्यापकों) का 2007 में संविलियन नहीं दिया था? यहि हाँ, तो अब क्यों नहीं किया जा सकता?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित विषय के संबंध में ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित हैं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। (च) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम-2008 के अनुसार 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मीयों को दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में सविलियन किया गया। उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजस्व राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 3320 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत देवगंवा जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्रामीणजनों द्वारा कलेक्टर अनूपपुर को ग्राम पंचायत देवगवां के पूर्व सरपंच तथा सचिव रमेश केवट एवं बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पंचायत कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित 07 बिन्दुओं की शिकायत माह जुलाई 2021 एवं सितम्बर 2021 को की गई है? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 11.05.2011 को तत्कालीन सरपंच भागवत सिंह एवं पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध राशि रू. 1,65,672/- का राजस्व वसूली पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई? यदि नहीं, तो इतने लंबे समय तक वसूली न करने का क्या कारण है? (ग) क्या ग्राम पंचायत देवगवां को पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला द्वारा अपने कार्यकाल में राशि रू. 36,94,932/- की अनियमितता की गयी है? यदि हाँ, तो उपरोक्त राशि वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण देवें। (घ) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा जिला अनूपपुर के द्वारा राजकुमार शुक्ला को जारी सूचना पत्र क्रमांक 5/बी-121/2014-15 दिनांक 29.06.16 पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। वर्षवार इसमें कितनी तारीखें लगी? इसमें राजकुमार शुक्ला से संबंधित तथा निर्णय लिए गए? प्रकरण की अद्यतन स्थिति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) अनुसार कलेक्टर जिला अनपपुर को ग्राम पंचायत देवगवां के ग्रामीणजनों द्वारा देवगवां के पूर्व सरपंच एवं सचिव रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध 07 बिन्दुओं की शिकायत माह जुलाई 2021 एवं सितंबर 2021 को प्राप्त न होकर केवल 04 बिन्दुओं की शिकायत दिनांक 04.08.21 को प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत देवगवां के पूर्व सरपंच एवं सचिव रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पूर्व से ही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रचलित प्रकरणों में थाना भालूमाडा में दिनांक 28.09.2021 को एफ.आई.आर. दर्ज करा दिये जाने एवं राजकुमार शुक्ला द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्र. 21071/2019 (याचिका क्र. 16802/2016 संलग्न) में वसूली राशि पर रोक संबंधी प्राप्त स्थगनों के अनुपालन में कलेक्टर जिला अनूपपुर को प्राप्त शिकायत दिनांक 04.08.2021 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। कलेक्टर अनूपपुर के राजस्व वसूली आदेश क्र. 3893 दिनांक 11.05.2011 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कोतमा के द्वारा प्रकरण क्र. 05/बी-121/2014-15 में भागवत सिंह तत्का. सरपंच एवं राजकुमार शुक्ला पूर्व सचिव के विरूद्ध राशि रू. 165672/- की राजस्व वसूली के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.09.2016 जारी कर दिनांक 04.10.2016 को समक्ष में जवाब प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था। राजकुमार शुक्ला के द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 11543/2015 एवं 16802/2016 प्रस्तुत करने एवं उनमें पारित निर्णयों के अनुपालन में सुनवाई कर निर्णय करने के उपरांत राजकुमार शुक्ला के द्वारा पुन: मान. उच्च न्यायालय में याचिका क्र. डब्ल्यू पी. 21220/2019 तथा 21071/2019 प्रस्तुत करने पर उसमें जारी वसूली पर रोक संबंधी स्थगनों के अनुपालन में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ग) जी हाँ। पूर्व सचिव राजकुमार शुक्ला के कार्यकाल में सर्वशिक्षा अभियान एवं मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों का प्रभार न सौंपे जाने पर सी.ए. के द्वारा इन कार्यों का अंकेक्षण न होने से राशि रू. 36,94,932/- की अनियमितता के संबंध में जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्र. 4242 दि. 12.03.2022 द्वारा मु.का.अधि. ज. पं. अनूपपुर को निर्देशित कर अंकेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। अंकेक्षण के उपरांत वसूली हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा के द्वारा राजकुमार शुक्ला को जारी सूचना पत्र क्र. 05/बी-121/2014-15 दि. 29.06.2016 न होकर 29.09.2016 है। सूचना पत्र के द्वारा भागवत सिंह तत्का. सरपंच देवगवां एवं राजकुमार शुक्ला तत्का. सचिव से म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली राशि रू. 213750/-, 165672/-, 41600/-, 41600/- के संबंध में दिनांक 04.10.2016 को समक्ष में जवाब चाहा गया था। राजकुमार शुक्ला के द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्ध मान. उच्च न्यायलय में याचिका क्र. 11543/2015 एवं 16802/2016 प्रस्तुत करने एवं उनमें पारित निर्णयों के अनुपालन में सुनवाई कर निर्णय करने के उपरांत राजकुमार शुक्ला के द्वारा पुन: मान. उच्च न्यायलय में याचिका क्र. डब्ल्यू पी. 21220/2019 तथा 21071/2019 प्रस्तुत करने पर उसमें जारी वसूली पर रोक संबंधी स्थगनों के अनुपालन में वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकी। स्थगनों को वैकेट कराने हेतु प्रभारी अधिकारी के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में तत्समय ही आवेदन प्रस्तुत कर अर्जेन्ट हियरिंग हेतु आवेदन दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है।
प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 3361 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कितने पद रिक्त है जहां प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाये गये है? प्रभारी अधिकारियों की सूची (मूलपद पदस्थ संस्था एवं वेतनमान सहित) वांछनीय? (ख) क्या सागर जिले के मालथौन विकासखण्ड में प्रभारी वि.ख.शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो उनका नाम, मूलपद, पदस्थ संस्था एवं वेतनमान क्या है? (ग) क्या जिला टीकमगढ़ के पलेरा विकासखण्ड में वि.ख.शिक्षा अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो कब से? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के क्रम में पृथक-पृथक दो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (प्रशासनिक एवं वित्तीय) नियुक्त किये गये है? यदि हाँ, तो किस शासनादेश के अनुसार (आदेश की प्रति वांछनीय)?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में निहित है। (ग) जी हाँ। दिनांक 09.07.2020 से रिक्त है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 3366 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवन विहीन है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में विधान सभा क्षेत्र शमशाबाद में जो विद्यालय संचालित है भवन विहीन शालाओं की स्थापना किस वर्ष में की गई? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में प्रा.शाला बुढ़ी पेगयाई, खोड़ा बंजारा, गंगापुरा, बूढ़ा खेड़ा, बंजारा बस्ती, खेरूआपूरा, खुशालपुरा, नयाडेरा, पुरानाडेरा, बरखेड़ाजाट, बरौदाजागीर, वर्तमान में भवनविहीन है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय वर्तमान में कहां एवं कब से संचालित किये जा रहे है और इन भवनों का निर्माण अभी तक क्यों नहीं किया गया? उक्त विद्यालयों हेतु भवन निर्माण कब तक करा लिये जावेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला विदिशा अंतर्गत विभाग में 49 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवनविहीन है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 3377 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल एवं रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को कब-कब आवास तैयार सूची अनुसार लाभान्वित किया गया का विवरण, जिलावार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार सूची में से कितने हितग्राहियों (संख्या) को अपात्र मानकर लाभ से वंचित किया गया उनकी संख्या जनपदवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार आवास सूची से प्रश्नांश (ख) अनुसार जिनकों सूची के क्रम से अलग कर लाभ से वंचित किया गया। अपात्रता की श्रेणी का सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार सूची से (ख) एवं (ग) अनुसार जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया उनकी जांच पात्रता संबंधी कराकर पुन: पात्र कर लाभ दिलाये जाने बाबत् क्या आदेश जारी करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने जानबूझकर पात्रों को अपात्र करने लाभ से वंचित करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं संबंधित हितग्राहियों को लाभान्वित कराये जाने बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अपात्रता का सत्यापन जिले द्वारा गठित अधिकारी/कर्मचारी के दल द्वारा किया गया। (घ) एवं (ड.) उपरोक्त कार्यवाही भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क) के अनुक्रम में की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों में किये गए कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 3399 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा में जनपद पंचायत गंधवानी में ग्राम पंचायत पानवा, कोसदना काबरवा, सोनगांव, श्यादी, चुन्पीया, जामली, बैंकल्या, चिकली, जहेड़ी, मोरीपुरा, बखतला, बलवारीखूर्द, देदली के, केशवी, पिपल्या एवं मोहनपुरा में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के अन्तर्गत पुलिया आंतरिक सी.सी. रोड़ आर.एम.ए.एस.,सुदूर सड़क निस्तार तालाब चेक डेम, कपिलधारा कूप, सार्वजनिक कूप, शासकीय स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल तालाब जीर्णोद्धार सामुदायिक पौधा रोपण सामुदायिक शोकपिट एवं सेग्रीगेशन रोड का कार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त पंचायतों में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की वर्षवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितने कार्य प्रगतिरत, अपूर्ण एवं पूर्ण हो चुके है? (ग) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव सहित त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया गया था? (घ) उक्त कार्यों में कितनी-कितनी राशि का माप पुस्तिका मूल्यांकन अनुसार मजदूरी सामग्री मद में भुगतान किया गया एवं कितनी राशि शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल 6399 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें से 3256 कार्य पूर्ण एवं 3143 कार्य प्रगतिरत है। वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नाधीन कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों के ठहराव प्रस्ताव सहित त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। (घ) प्रश्नाधीन कार्यों में माप पुस्तिका अनुसार मजदूरी मद में राशि रूपये 7598.2 लाख एवं सामग्री मद में राशि रूपये 4497.88 लाख के मूल्यांकन के विरूद्ध मजदूरी मद में राशि रूपये 7598.2 लाख एवं सामग्री मद में राशि रूपये 3621.04 लाख का भुगतान किया गया है एवं राशि रूपये 876.84 लाख का भुगतान शेष है।
पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 3413 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्र/छात्राओं को कक्षा 12वीं के समकक्ष माना गया है. यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश शासन के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्र/छात्राओं को लेटरल इन्ट्री के आधार पर इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है. यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश शासन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारी छात्राओं को लेटरल इंट्री के आधार पर इन्जीनियरिंग डिग्रीधारी (बी.ई.) उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक माना जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार हाँ तो क्या ऐसे डिप्लोमा डिग्रीधारी इंजीनियरिंग स्नातक को उच्च शिक्षा विभाग में एल.एल.बी. में प्रवेश की पात्रता है. यदि हाँ, तो विगत वर्ष में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा/डिग्रीधारियों को स्नातक होते हुए एल.एल.बी. में प्रवेश से क्यों वंचित किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 3435 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग सत्र 2022-23 से सी.एम. राईज विद्यालय प्रारंभ करने जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश में जिलेवार कितने सी.एम. राईज विद्यालय सत्र 2022-23 में प्रारंभ होंगे? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग सी.एम. राईज विद्यालयों में सत्र 2022-23 से ही नर्सरी कक्षाओं से अगली कक्षाओं को भी शुरू करने जा रहा है तो क्या इस हेतु नवीन पद संरचना सृजित की गई है? यदि नहीं, तो कब तक पद स्वीकृतियाँ जारी करा दी जायेगी? (ग) क्या सी.एम. राईज विद्यालयों में चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य प्राचार्यों एवं शिक्षकों की पदस्थापना की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त चयन प्रक्रिया अभी किस स्तर तक है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। 63 प्राचार्यों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जा चुका है, शिक्षकों का चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 28 फरवरी 2022 को घोषित किया जा चुका है।
विद्यालयों का शत्-प्रतिशत विद्युतीकरण करना
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 3436 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला सागर में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से कितनों में विद्युतीकरण है एवं कितने विद्यालयों में नहीं है? पृथक-पृथक संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में दिनों-दिन शासकीय विद्यालयों की दर्ज संख्या घट रही है? उसका एक कारण आधारभूत सुविधाओं यथा विद्युतीकरण का न होना भी है। क्या शासन प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शत्-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु कोई योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) शासकीय विद्यालयों में बिजली के बिलों के भुगतान की वर्तमान में क्या व्यवस्था है? यह देखने में आता है कि विद्यालयों द्वारा समय पर बिजली के बिल का भुगतान न करने पर विद्युत विभाग द्वारा उक्त विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जाते है। प्रश्न दिनांक तक सागर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन, विद्युत विभाग द्वारा विच्छेद किये गये है? कारण सहित बतायें और इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या विभाग उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग के अंतर्गत सागर संभाग में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में से विद्युतीकरण उपलब्ध/अनुपलब्ध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ख) जी नहीं, समग्र शिक्षा एवं राज्यमद अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बजट उपलब्धता अनुसार विद्युतीकरण का कार्य प्रगतिरत है। अतिरिक्त जल-जीवन मिशन अंतर्गत पाइपगत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ऊर्जा विभाग के समन्वय से भी शालाओं में विद्युतीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। जी नहीं। प्रश्नाधीन जिले में मात्र शासकीय हाई स्कूल झमारा में, जो नौरादेही अभ्यारण में स्थित है, की विद्युत स्त्रोत से दूरी अधिक होने के कारण यहाँ विद्युत सुविधा नहीं है। उत्तरांश (क) के पूर्वाद्ध के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या के मान से प्रति वर्ष शाला एकीकृत निधि जारी की जाती है, जिसमें बिजली के बिल हेतु राशि का भी प्रावधान है। विद्युत कनेक्शन विच्छेद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी निंरक है।
वार्डन पद का वेतन भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 3444 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में शिक्षिका को वार्डन पद का प्रभार दिये जाने के क्या निर्देश है? निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। क्या वार्डन पद पर पदस्थ रहते हुए शिक्षिका को विद्यालय में भी नियमित रूप से उपस्थित रहना होता है अथवा नहीं। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में यदि शिक्षिका को विद्यालय में अध्यापन हेतु उपस्थित नहीं होना पड़ता है तो वार्डन पद पर पदस्थ अवधि के दौरान उसके मूल धारित पद से वेतन भुगतान की पात्रता होती है अथवा नहीं, स्पष्ट करें? क्या श्योपुर जिलान्तर्गत बालिका छात्रावास श्योपुर में पदस्थ श्रीमती अनीता तोमर द्वारा अप्रैल 2016 से जून 2018 तक की अवधि में विद्यालय से अनुपस्थित रही किन्तु उनके द्वारा वार्डन पद पर कार्यरत अवधि में विद्यालय से अनुपस्थित अवधि का भी वेतनमान प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो विद्यालय से अनुपस्थिति के दौरान आहरित वेतन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि प्रश्नाश 'ख' में संबंधित श्रीमती अनीता तोमर को वेतन भुगतान की पात्रता नहीं होती है तो श्रीमती तोमर के अनाधिकृत रूप से किए गए वेतन भुगतान हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। जी हाँ। (ख) उतरांश ''क'' के प्रकाश में वार्डन को अतिरिक्त प्रभार के लिये रू.2000/- मासिक मानदेय प्रदाय करने का प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 3447 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत अकुशल मजदूरों को सौ दिन श्रम मूलक कार्यक्रम वर्तमान में चलाये जा रहे है तो कितनी पंचायतों में वर्ष 2019 से 2021 तक कितने कार्य हुये कार्य का नाम वर्ष सहित जानकारी दी जावें। (ख) उक्त समयावधि में कितने मजदूरों को काम दिया उनकी संख्या, पंचायतों की संख्या सहित बतावें? (ग) उक्त समयावधि में जिन मजदूरों से कार्य कराया गया उनकी मजदूरी उनके बैंक खातों में दी गई या नगद राशि से भुगतान किया गया है कार्य में उपयोग होने वाले मटेरियल किस ठेकेदार द्वारा दिया गया ठेकेदार का नाम भुगतान की गई राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिन कार्यों को मजदूरों से दर्शाया गया है वे कार्य मशीनों से कराये गये है किस अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन कराया गया है सत्यापित अधिकारी का नाम पद सहित पूर्ण जानकारी दी जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। सुमावली विधानसभा में 89 पंचायतों में 1414 काम हैं। वित्त वर्ष 2019 से 2021 तक कराये गये कार्य का नाम वर्ष सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त समयावधि में कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या व ग्राम पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है – वित्तीय वर्ष 2019-20 मजदूरों की संख्या 20539 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 वित्तीय वर्ष 2020-21 मजदूरों की संख्या 74980 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 वित्तीय वर्ष 2021-22 मजदूरों की संख्या 50754 ग्राम पंचायतों की संख्या 89 (ग) मजदूरों का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जाता है, नगद भुगतान नहीं किया गया है। कार्यों पर उपयोग होने वाले मटेरियल प्रदायकर्ता फर्म का नाम एवं भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों के आपराधिक प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 3468 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वषों में राजगढ़ जिले में शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी शिक्षक वर्ग लिपिक वर्ग भृत्य एवं अन्य पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं? (ख) क्या राजगढ़ जिले में उक्त संवर्गों में किनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित आपराधिक प्रकरण वाले कर्मचारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 3469 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत खिलचीपुर एवं जीरापुर के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रकरणों में 2011 की सर्वे सूची में नाम होने के पश्चात भी ग्राम पंचायतों द्वारा अपात्र घोषित किया गया? उनमें जो हितग्राही अपात्र किए गए हैं, उनके नाम स्पष्ट करें। (ख) अपात्र किया जाने का क्या कारण था व इनमें से कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खिलचीपुर एवं जीरापुर जनपद पंचायत के किन ग्राम पंचायतों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों के लक्ष्य वापिस किये हैं। उक्त ग्राम पंचायतों में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हैं? (घ) क्या इनमें कुल दर्ज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल गया है? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं मिला?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले से प्राप्त जानकारी जनपद पंचायत खिलचीपुर एवं जीरापुर में 2011 की सर्वे सूची में से क्रमश: 2714 व 3908 अपात्र किये गये। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क) के अनुसार अपात्र किये गये व शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लक्ष्य वापिस नहीं किये गये। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त ग्राम पंचायतों में क्रमश: 2772 व 5630 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार ग्राम में निवास करते है। (घ) जी नहीं। सामाजिक आर्थिक एवं जाति गत जनगणना 2011 की सूची में दर्ज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को लाभ दिया गया है।
कर्मचारियों पर दर्ज प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 3475 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी, शिक्षक वर्ग, लिपिक वर्ग, भृत्य व अन्य कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराएं जिन पर वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं? (ख) क्या राजगढ़ जिले में पदस्थ शिक्षा विभाग के उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध राजगढ़ जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के भी अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है? यदि, तो सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) में वर्णित आपराधिक प्रकरणों में कौन-कौन सी धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं? इनमें क्या सजा सुनाई गई हैं? (घ) कितने कर्मचारी दोष-मुक्त हो चुके हैं एवं कितने न्यायालय में प्रकरण प्रचलित हैं? नाम सहित बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
जनपद सी.ई.ओ. के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 3487 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विगत दो वर्षों में जनपद पंचायत मुरैना को 15वें वित्त आयोग की जनपद स्तरीय राशि कब-कब कितनी-कितनी प्राप्त हुई? वर्षवार राशि सहित जानकारी देवें? (ख) क्या यह भी सही है कि 15वें वित्त आयोग के जनपद स्तरीय राशि का सभी ग्राम पंचायतों को समानुपात में वितरण किया जाता है यदि हाँ, तो जनपद सी.ई.ओ. इस राशि का वितरण किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि का कब-कब किस-किस काम के लिए वितरण किया गया? पंचायतवार राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या यह भी सही है कि जनपद पंचायत मुरैना में 15वें वित्त आयोग की जनपद स्तरीय राशि के वितरण की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने बावत प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 841/2022 दिनांक 07/02/2022 में प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को दिया गया यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि का सभी ग्राम पंचायतों को समानुपात में वितरण न करते हुए केवल 5-6 ग्राम पंचायतों को ही मोटा कमीशन देकर दे दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध अनुशानात्मक एवं दण्डनात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत मुरैना को 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22732734/- एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8437019/- राशि प्राप्त हुई है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 3837 दिनांक 16.03.2022 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना को 07 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपकरणों की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
68. ( क्र. 3488 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का कब-कब निर्माण कराया गया तथा इनमें से कितनी और कौन-कौन सी प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ किया गया हैं तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में कितने मृदा परीक्षण कार्ड वितरित किये गये? (ख) 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं लगने वाले उपकरणों एवं रसायनों हेतु निविदा लघु उद्योग निगम द्वारा कब बुलाई गई? निविदा प्रति की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण एवं रसायन कहां से कब खरीदे गये? उपकरणों के नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपकरण खरीदी की कितनी शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या यह भी सही है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपकरण खरीदी निविदा के फर्जीकरण पर मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा अपराध क्र. 2466, दिनांक 17/12/2021 दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इसमें क्या-क्या जांच की गई, जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खेल मैदान के रख-रखाव के सम्बन्ध में
[खेल एवं युवा कल्याण]
69. ( क्र. 3506 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण किस निर्माण एजेंसी से कब किया गया है इसके निर्माण में कितनी राशि का व्यय हुआ है। (ख) क्या यह सही है की वर्तमान में खेल मैदान क्षतिग्रस्त होने के कारण युवाओं के खेलने लायक नहीं है यदि हाँ, तो खेल मैदान (स्टेडियम) के रख-रखाव का क्या प्रावधान है तथा इसका सुधार कार्य क्यों नहीं किया गया है यदि सुधार कार्य किया गया है तो कितनी धनराशि कब-कब व्यय की गयी। यदि नहीं, तो सुधार कार्य क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या खेल मैदान (स्टेडियम) को रख-रखाव एवं भवन की सुरक्षा की दृष्टि से नगरपरिषद तेंदूखेड़ा को हस्तानांतरित किया जा सकता है यदि हाँ, तो कब तक किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) द्वारा वर्ष 2014 में राशि रू. 43.35 लाख की लागत से किया गया है। (ख) जी नहीं, खेल मैदान खेलने योग्य है। स्टेडियम बिल्डिंग में साधारण रिपेयर की आवश्यकता है। स्टेडियम/खेल परिसर का रख-रखाव का दायित्व जिला स्तर के विभागीय अधिकारी का है। स्टेडियम/खेल परिसर में आवश्यक सुधार हेतु प्राक्कलन चाहा गया है एवं वित्तीय संसाधनों की सीमा में यथा आवश्यक सुधार कार्य किया जाएगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों से कृषि बीमा की राशि जबरन वापस लेना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
70. ( क्र. 3517 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र सौंसर में दिनांक 12 फरवरी,2022 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमें की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गये बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? (ख) उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर, राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खाद निर्माता कंपनियों द्वारा प्रदाय किये गये खाद की मात्रा एवं गुणवत्ता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
71. ( क्र. 3528 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनियां व्यवसाय हेतु पंजीकृत हैं? उन कंपनियों की सूची प्रदान करें। (ख) उक्त कंपनियों द्वारा वर्ष-2020 एवं वर्ष-2021 में सिंगल सुपर फास्फेट किस-किस ज़िले में कितनी-कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया? सरकारी एवं निजी क्षेत्र की अलग-अलग जानकारी दें। (ग) सब्सिडी के लिए वर्ष-2020 एवं वर्ष-2021 में कितनी मात्रा की जानकारी भारत सरकार की ओर भेजी गई? कंपनीवार जानकारी दें। (घ) प्रदेश में उक्त कम्पनियों द्वारा प्रदाय किये गये सिंगल सुपर फास्फेट के कितने-कितने नमूने लिए गए तथा उनके क्या परिणाम रहे? दिनांकित, जिलेवार, कंपनीवार जानकारी दें? अमानक पाए गये उर्वरक में फास्फोरस तत्वों का क्या प्रतिशत रहा? कंपनीवार जानकारी दें। (ड.) अमानक नमूनों में कितने नमूनों का इन कंपनियों ने रैफरी सैंपल परीक्षण के लिए आवेदन किए गए? कंपनीवार जानकारी दें। रेफरी सैंपल के परिणाम क्या रहे? कंपनीवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार है।
प्रथम व द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 3534 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 1998 से अध्यापक शिक्षक संवर्ग में नियुक्त कितने शिक्षाकर्मी, अध्यापक, संविदा शिक्षक प्रश्न दिनांक तक सेवानिवृत्त हो गए हैं और इन्हें कौनसी और कितनी पेंशन दी जा रही है? क्या इन सेवानिवृत्त शिक्षकों NPS के तहत 500 से 1200 रू. मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? इतनी कम पेंशन में परिवार का भरण-पोषण हो पा रहा है? यदि नहीं, तो इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुराने शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन देने की कोई योजना शासन बना रही है? यदि हाँ, तो कब से। (ख) नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग में वर्ष 1998 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने दिवंगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? और कितनों की शेष है? शेष रहे प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की आगामी समय में शासन की क्या योजना है और कब तक दे दी जावेंगी। (ग) प्रदेश में वर्ष 2006 से 2009 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान एवं 1998 और 2001 में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग के द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के आदेश कब तक जारी किये जा रहे हैं? (घ) प्रदेश में 1 जुलाई 2018 से राज्य शिक्षा सेवा के नवीन संवर्ग को क्रमोन्नति के आदेश अभी तक क्यों नहीं किए गए इस पर क्या कार्यवाही की जा रही?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कुल 890 लोकसेवक सेवानिवृत्त हो गये हैं। इन्हें अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार पेंशन प्राप्त होती हैं। एन.पी.एस. के तहत निश्चित पेंशन प्राप्त नहीं होती है। यह सेवानिवृत्ति के समय बनने वाले स्वत्वों तथा एन्यूटी खरीदने पर प्राप्त होती है। पुरानी पेंशन दिये जाने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) नर्मदापुरम संभागांतर्गत वर्ष 1998 से लेकर प्रश्न दिनांक तक अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कुल 61 दिवंगत के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई तथा 49 प्रकरण शेष है। शासन नियम/निर्देशों के प्रकाश में पात्र पाये जाने पर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
गुरूजी संवर्ग को वरिष्ठता/पदोन्नति व राज्य कर्मचारियों को अंतर के डी.ए का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 3535 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के गुरूजी संवर्ग के अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी शिक्षा गारंटी शाला से शासकीय प्राथमिक शाला में उन्नयन दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया क्या प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो कब तक वरिष्ठता का लाभ दे दिया जाएगा? (ख) क्या प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों की प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में समस्त विभागों के नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची जारी की जाती है? तो विगत तीन वर्षों से अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया है? वरिष्ठता पदक्रम सूची का प्रकाशन कब तक कर दिया जाएगा? (ग) प्रदेश के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक की प्राचार्य पद पर, माध्यमिक शिक्षक की उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर और प्राथमिक शिक्षक की माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए रिक्त पदों पर पदोन्नति करने की शासन की क्या योजना है? पदोन्नति का लाभ कब दे दिया जाएगा। (घ) क्या राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति समान महंगाई भत्ता दिया जाता है? वर्तमान में राज्य के कर्मचारी को कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? केन्द्रीय कर्मचारियों के एवं राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कितने प्रतिशत का अंतर है? यह मंहगाई भत्ता कब दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' की अनुसूची-4 अनुसार नवीन शैक्षणिक संवर्ग के नियुक्त लोकसेवकों की पदोन्नति के प्रावधान है। पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रियां स्थगित हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य के कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। वर्तमान में वित्त विभाग के आदेश से 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तथा मान मुख्यमंत्री जी द्वारा 13 अप्रैल को11 प्रतिशत की घोषणा की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश के गुरूजियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर वरिष्ठता का लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 3580 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि 21 जनवरी 2018 को भोपाल में आयोजित शिक्षकों के कार्यक्रम में प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 1997 से पदस्थ गुरूजी जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी दें? (ग) क्या प्रदेश में एक साथ नियुक्त शिक्षकों के वेतन विसंगति का कार्य जो मध्यप्रदेश में 1997 से गुरूजी के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है को समान वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, हो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) दिनांक 21 जनवरी 2018 की घोषणा का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने से घोषणा की पूर्ति के संबंध में कार्यवाही नहीं की गई है। अपितु गुरूजी की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्देश जारी किये गये है। (ग) एक साथ भिन्न-भिन्न संवर्ग/पद पर नियुक्त शिक्षकों का वेतन समान हो, यह आवश्यक नहीं हैं, अतः विसंगति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 3592 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले सहित गोटेगांव विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 12 फरवरी 22 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमे की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गए बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? (ख) उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी। क्या अंतिम तिथि के पहले की किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर, राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बाडी किचन योजना को प्रारम्भ करना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
76. ( क्र. 3607 ) श्री नारायण त्रिपाठी, [ श्री नीलांशु चतुर्वेदी ] : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु तथा सीमान्त किसानों के लिये बाडी किचन गार्डन की योजना संचालित थी। यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 के पश्चात उक्त योजना में विभाग द्वारा उदासीनता बरतते हुए एवं निरन्तर बजट कटौती करते हुए क्या वर्ष 2021-22 में योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं यदि नहीं, तो उक्त योजना में बजट प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) की योजना में विभाग द्वारा देशी किस्म के प्रमाणित सब्जी बीज वितरित किये जाते रहे है जिनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा रासायनिक एवं कीटनाशक औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उक्त सब्जियां जैविक होती है एवं कुपोषण को दूर करने में सहायक होती है। शासन द्वारा उक्त योजना में वर्ष 2019-20 में संशोधन करते हुये राशि रूपये 125/- में बढ़ाकर 240 प्रति हितग्राही के मान से लाभ दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे? (ग) उद्यानिकी विभाग द्वारा गरीबों के लिये चलाई जाने वाली उक्त योजना जब इतनी महत्वपूर्ण थी तो विभाग द्वारा योजना को क्यों बंद कर दिया गया है। क्या शासन द्वारा उक्त योजना को पुन: प्रांरभ कराया जाएगा यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज उत्पादन कार्यक्रम के सम्बंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 3632 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत वर्षवार किन-किन योजनाओं में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं आवंटन के विरुद्ध विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में क्या-क्या व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में क्या जिन कृषकों के द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियमानुसार पर्याप्त रकवा उपलब्ध है तथा इनके उत्पादन के बाद किस अधिकृत संस्था द्वारा बीज प्रमाणित किया गया हैं? कृपया बीज प्रमाणीकरण करने वाली अधिकृत संस्था के नाम की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले की जिन सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों के माध्यम से वर्तमान में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, उनकी समितिवार बीज उत्पादन के कुल पंजीकृत क्षेत्र एवं कुल कृषकों की संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या नियमानुसार वर्ष 2018 से बीज उत्पादन सहकारी समितियों का निरीक्षण एस.ए.डी.ओं. एवं डी.डी.ए. द्वारा किया गया? नियम/निर्देशों के साथ जानकारी वर्षवार, फसलवार एवं अधिकारियों के नाम, पद, निरीक्षण दिनांक तथा निरीक्षण रिर्पाट की छायाप्रति के साथ सूची सहित उपलब्ध करावें तथा क्या जो देयक समितियों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाते है उनको एस.ए.डी.ओं. द्वारा सत्यापित किये जाने का कोई प्रावधान है। यदि हाँ, तो नियम/निर्देश को उपलब्ध कराकर जानकारी वर्षवार, फसलवार, सहकारी समितियोंवार सूची सहित उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक बीज उत्पादन कार्यक्रम क्रमशः योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन एवं ऑयल पाम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं आवंटन के विरूद्ध व्यय का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुरैना जिले में जिन कृषकों के द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियमानुसार पर्याप्त रकवा उपलब्ध है तथा इनके बीज उत्पादन के बाद अधिकृत संस्था, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज प्रमाणित किया गया है। बीज प्रमाणीकरण करने वाली अधिकृत संस्था का नाम म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मुरैना जिले की जिन बीज उत्पादक सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों के माध्यम से वर्तमान में जो बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है, उनकी समितिवार बीज उत्पादन के कुल पंजीकृत क्षेत्र एवं कुल कृषकों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
आरक्षित वर्ग के पदों की अनारक्षित वर्ग से पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3672 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत प्रदेश में कुल कितने पद स्वीकृत किये गए हैं? रोस्टर अनुसार वर्गवार कितने पद भरे गए एवं कितने रिक्त हैं? प्रति सहित बताएं। (ख) क्या डिंडौरी एवं उमरिया जिले में प्रोग्रामर का पद क्रमशः अनुसूचित जनजाति महिला एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के दोनों आरक्षित पदों को अनारक्षित पुरुष से पूर्ति की गई? यदि हाँ, तो विधिसम्मत कारण बताएं। (घ) अ.ज.जा. के आरक्षण के लिए क्या प्रावधान है? आरक्षित/बैकलॉग पदों को भरने के लिए क्या प्रावधान है? आरक्षित पदों को अनारक्षित से पूर्ति करने पर दंड के क्या प्रावधान हैं? प्रश्नांश (ग) मामले में प्रश्न दिनांक तक किस-किस के विरुद्ध क्या जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की गई? प्रश्नांश (ख) के पदों को कब तक अ.ज.जा. से पूर्ति की जाएगी? प्रति-सहित बताएं। (ड.) प्रश्नांश (ग) की त्रुटि के संबंध में कलेक्टर डिंडौरी एवं उमरिया को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उक्त शिकायतों पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। प्रतिनियुक्ति हेतु रोस्टर लागू नहीं है। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत संविदा से पदपूर्ति का प्रावधान नहीं होने से अब संविदा आधार पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। (ख) जी हाँ, किन्तु जिला शिक्षा केन्द्र, नरसिंहपुर में प्रोग्रामर का पद सामान्य सवंर्ग का होकर उक्त पद पर संविदा आधार पर प्रोग्रामर पदस्थ था। राज्य स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 14.6.2010 के निर्णयानुसार नरसिहंपुर जिले में सामान्य वर्ग से पदस्थ प्रोग्रामर को उमरिया जिले में पदस्थ किया गया, चूंकि उमरिया जिले में प्रोग्रामर का पद अनुसूचित जनजाति संवर्ग का होने से उमरिया जिले के लिए आरक्षित उस संवर्ग को नरसिहंपुर केरीफारर्वड किया गया। (ग) उमरिया जिले का रोस्टर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्थान पर सामान्य संवर्ग का परिवर्तित होने से उमरिया जिले में प्रोग्रामर के पद पर सामान्य संवर्ग का पुरूष पदस्थ है। डिण्डौरी जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रोग्रामर के पद पर नियोजन/पदोन्नत किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, डिण्डौरी को राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पत्र क्रमांक 1701, दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से लेख किया गया है, जारी पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जांच प्रतिवेदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। कलेक्टर, डिण्डौरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। (ड.) कलेक्टर, डिण्डौरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
79. ( क्र. 3719 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा धरमपुरी की ग्राम पंचायत बलवारी जेतपुर पलसिया में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत किन किन उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है? (ख) अभी तक कितने उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा कितने उद्योगों को शासकीय एवं निजी भूमि आवंटित की गई है? (ग) यदि निजी भूमि आवंटित की गई है तो कितने भूमि स्वामियों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है? नामजद जानकारी प्रदान करें। (घ) भूमि स्वामियों को कितनी-कितनी राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की गई है? नाम सहित जानकारी देवें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) विधानसभा धरमपुरी की ग्राम पंचायत बलवारी जेतपुर पलसिया में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट अनुसार उद्योग स्थापित किये जाने हेतु शासकीय भूमि आवंटित की गई है। निजी भूमि किसी भी उद्योग को विभाग द्वारा आवंटित नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 3722 ) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिला अंतर्गत सन् 2019 से लेकर 2021 तक कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन हुए हैं? (ख) यदि उन्नयन हुये हैं तो उन शालाओं में स्टाफ/भवन की अलग से व्यवस्था की गई है, हाँ या नहीं? (ग) क्योंकि विकासखण्ड आष्टा अंतर्गत पूर्व में स्कूलों का उन्नयन तो हुआ है किन्तु अभी तक पर्याप्त स्टाफ नहीं है और न ही बच्चों को बैठने के लिए भवन है? (घ) आष्टा विकासखण्ड में उन्नयन हुये हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए भवन स्वीकृति की बार-बार मांग पत्र भेजे गये हैं, कब तक भवन स्वीकृत होंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन विकासखण्ड में स्कूलों के उन्नयन के निर्धारित पद स्वीकृत किए गये हैं। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। पदपूर्ति न होने की दशा में अतिथि शिक्षक व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में माध्यमिक/हाईस्कूल भवन में बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। (घ) नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 3730 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना का नाम ही मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना है? (ख) मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजनान्तर्गत माह जून 2019 से माह सितम्बर तक मृतक के परिवारों को अनुग्रह सहायता योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया जबकि मृतकों के प्रकरण योजना के पोर्टल पर स्वीकृत हैं? (ग) माह जून 2019 से माह सितम्बर तक के परिवारों कब तक मृतक के परिवारों को सहायता दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
पदीय दायित्वों से हटकर कार्य करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 3766 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल में कितने सचिवों व रोजगार सहायकों को अतिरिक्त प्रभार अधिकार किन-किन पंचायतों के कार्य करने बाबत् प्रदान किये गये हैं? आदेश की प्रति एवं प्रस्ताव बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन ग्राम पंचायतों में सचिवों को दो ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार देकर उपकृत किया जा रहा है, वहां पदस्थ रोजगार सहायकों को सचिवीय अधिकार देकर कार्य नहीं लिया जा रहा, क्यों? कुछ पंचायतों में रोजगार सहायकों को सचिवीय अधिकार प्रदान किये गये हैं। कुछ पंचायतों में नहीं दिये जा रहे। ऐसी विसंगति के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यवाहियां जिला रीवा में भी की गई हैं। यहां भी एक सचिव को दो पंचायतों का प्रभार देकर उपकृत किया गया है, क्यों? कितनी ऐसी पंचायतें है जहां एक सचिव को दो पंचायतों का प्रभार दिया गया है? कितने ऐसे रोजगार सहायक हैं जिनको सचिवीय प्रभार दिये गये और कितने ऐसे रोजगार सहायक हैं जिनको सचिवीय प्रभार से वंचित किया गया है क्यों? इस पर क्या निर्देश हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार दो ग्राम पंचायतों का प्रभार एक सचिव को देकर उपकृत करने, रोजगार सहायक को प्रभार न देने, जिन पंचायतों के रोजगार सहायकों से व्यक्तिगत हित पूर्ति हुई उनको सचिवीय अधिकार प्रदान किये गये। इन विसंगतियों व अतिरिक्त प्रभार देने बाबत् प्रस्ताव भेजने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों एवं अन्य के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे एवं एक ग्राम पंचायत के प्रभार एक सचिव को देने बाबत् क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? कितने सचिव निलंबित हैं? इनकी निलंबन की अवधि क्या है? इनके निलंबन से बहाली बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे एवं इनको कब तक ग्राम पंचायतों का प्रभार देने बाबत् निर्देश देगें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) किसी सचिव को उपकृत करने की मंशा से नहीं, बल्कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय व्यवस्था के दृष्टिगत किसी सचिव को अन्य पंचायत के सचिव को प्रभार सौंपा गया है। किन्हीं पंचायतों में रोजगार सहायकों को प्रशासकीय व्यवस्था के दृष्टिगत सचिवीय अधिकार नहीं सौंपे गये हैं। किसी के स्वार्थ से परे जाकर शासकीय कार्यों के सफल संपादन हेतु की गई कार्यवाही के लिये कोई शासकीय कर्मचारी दोषी नहीं है। इसलिए किसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) किसी सचिव को उपकृत करने की मंशा से नहीं बल्कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय व्यवस्था के दृष्टिगत किसी सचिव को अन्य पंचायत के सचिव का प्रभार सौंपा गया है। इसलिए किसी के स्वार्थ से परे जाकर शासकीय कार्यों के सफल संपादन हेतु की गई कार्यवाही के लिये कोई शासकीय कर्मचारी दोषी नहीं है। इसलिए किसी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक ग्राम पंचायत का प्रभार एक सचिव को देने के लिये निर्देश जारी किया जाना शासन से संबंधित है। 24 सचिव लंबित है। इनके नाम एवं निलंबन अवधि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। विभागीय जांच को तीन माह में पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय जांच समाप्त होते ही इन्हें यथास्थिति अनुसार बहाल करने की कार्यवाही और प्रभार दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
कृषि उपज मण्डी के प्रांगण की सुरक्षा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 3782 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया कृषि उपज मण्डी समिति दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नं. 2467 में स्थित है? यदि हाँ, तो क्या बाउंड्रीवॉल में 14 टूटे-छूटे सहित स्टेडियम के 2 गेट भी बने हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या कृषि मण्डी समिति दतिया ने विशेष सम्मेलन दिनांक 19/02/2010 एवं 06/07/2010 में प्रस्ताव पारित कर गेट बंद करने/बाउंड्रीवॉल मरम्मत आदि के लिए टेण्डर आमंत्रित किये गये? यदि हाँ, तो क्या टेण्डर स्वीकृत कर वर्क आर्डर जारी किया गया था? यदि हाँ, तो बाउंड्रीवॉल एवं टूटे-छूटे गेटों को बंद क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विशेष सम्मेलन, टेण्डर एवं वर्क आर्डर की प्रतियां एवं टूटे-छूटे गेटों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त टूटे-छूटे गेटों को बंद कराने के लिये प्रस्ताव पारित किये गये? वहीं दूसरी ओर मण्डी प्रांगण से राजीव नगर, उनाव रोड तक सी.सी. रोड बनाने का भूमि पूजन नगर पालिका द्वारा कराया गया? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित बतायें कि सार्वजनिक आवागमन के लिए रोड बनाने के साथ ही मण्डी स्थापित होने से पूर्व प्रायवेट आम रास्तों को सुखाधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर क्यों बंद कराया जा रहा है? (ग) क्या मण्डी समिति के उक्त प्रस्ताव में निर्माण कार्य (गेटों को बंद किये जाने) के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में दावा दायर किया गया? यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों द्वारा दावा लगवाया गया? नाम सहित वर्तमान अद्यतन स्थिति प्रकरणों के संबंध में बतायें। मण्डी प्रशासन द्वारा कितने गेट बंद किये गये? क्या एकमात्र गेट ही बंद किया गया है? यदि हाँ, तो किसका? नाम सहित विवरण देते हुए बतायें कि शेष गेट बंद क्यों नहीं किये गये? (घ) उक्त गेटों के बंद किये जाने के विरोध में न्यायालय में दावा दायर करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर शेष गेट बंद क्यों नहीं किये गये? क्या मण्डी प्रशासन ने एकमात्र गेट विधिवत रूप से बंद किये जाने के लिए निर्माण कार्य हेतु टेण्डर आमंत्रित कर, कार्यादेश जारी किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो गेट बंद करने का दिनांक, टेण्डर आमंत्रित करने की विज्ञप्ति एवं ठेकेदार को कार्यादेश देने की प्रति सहित गेट बंद की व्यय राशि का ब्यौरा देते हुये बतायें कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी आदेश पर कलेक्टर दतिया एवं मण्डी संचालक द्वारा सभी गेटों को बंद करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा शेष गेट कब तक बंद करा दिये जायेंगे? अभी तक सभी गेट बंद न किये जाने के संबंध में मण्डी सचिव एवं प्रशासक के भेदभाव-पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। बाउंड्रीवॉल 14 स्थानों पर टूटी एवं छूटी है तथा 02 नग गेट भी निर्मित हैं, टूटी बाउंड्रीवॉल मरम्मत के लिये निविदा आमंत्रण उपरांत कार्यादेश जारी किया गया था। बाउंड्रीवॉल के पीछे निवासरत लोगों के विवाद के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है। विशेष सम्मेलन, टेण्डर व वर्क ऑर्डर की प्रति तथा बाउंड्रीवॉल के टूटे-छूटे हिस्से (प्रश्न अंतर्गत गेटों) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' से ''छ:'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। किन्तु प्रश्नांकित रोड का कार्य मण्डी प्रांगण के बाहर का होने से भूमि पूजन मण्डी द्वारा नहीं कराया गया है। मण्डी प्रांगण की सुरक्षा हेतु शेष बाउंड्रीवॉल बनाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का रास्ता बंद किया जाना सम्मिलित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। न्यायालय में दायर दावा व्यक्तियों के नाम सहित अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''सात'' अनुसार है। मंडी प्रशासन द्वारा श्याम संस्थान की ओर का एक गेट नगर पालिका परिषद् दतिया के माध्यम से मंडी प्रांगण की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराकर गेट बन्द किया गया है। शेष गेट बंद करने एवं अवशेष बाउंड्रीवॉल बनवाने के संबंध में मण्डी समिति दतिया द्वारा प्रस्ताव क्रमांक-1 दि. 05/10/2021 से पारित किया जा चुका है। (घ) उत्तरांश (क) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''सात'' अनुसार माननीय न्यायालय में दायर वाद में से 07 व्यक्तियों के प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। एक प्रकरण में माननीय न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं होने के कारण शेष बाउंड्रीवॉल के निर्माण कार्य संबंधी कार्यवाही उत्तरांश (ग) में उल्लेखित मण्डी समिति दतिया के प्रस्ताव क्रमांक-01 दिनांक 05/10/2021 के अनुसार है। मण्डी प्रशासन दतिया द्वारा उत्तरांश (ग) के बंद कराये गये गेट के लिये टेण्डर इत्यादि की कार्यवाही नहीं की गयी है अपितु मण्डी प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद् दतिया के माध्यम से बनवायी गयी मण्डी प्रांगण की बाउंड्रीवॉल निर्माण के संबंध में प्राप्त एस्टिमेट के अनुसार मुख्य नगरपालिका दतिया को राशि रू. 43490/- का दिनांक 18/11/2021 को भुगतान किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''आठ'' अनुसार है। शेष बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति इत्यादि की कार्यवाही की जाकर निविदा की कार्यवाही अंतर्गत उपयुक्त निविदा दर की स्वीकृति पश्चात कार्य कराया जा सकेगा, जिसके लिये समयावधि बताना संभव नहीं है।
शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 3799 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 24 जून 2021 एवं विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12 जुलाई 2021 के प्रावधानानुसार विभागीय अधिकारी के प्रस्ताव पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश सहित रतलाम जिले के शिक्षक संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग कितने स्थानान्तरण के किए जाने के प्रस्ताव प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए? सूची उपलब्ध कराई जाए। (ख) क्या विभागीय अधिकारी द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए स्थानान्तरण प्रस्ताव सम्पूर्ण परीक्षण उपरांत ही रिक्त पद वाले स्थान में किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गये थे? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) संवर्गों के कितने शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किए तथा कितने स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किए गये? संवर्गवार किए गए तथा नहीं किए स्थानान्तरणों की सूची उपलब्ध कराई जाए। (ग) प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत भी स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जाना प्रावधानित हैं, तो रतलाम जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं कर क्या विभागीय अधिकारी द्वारा शासन निर्देशों की अवलेहना नहीं की है? यदि हाँ, तो क्या विभाग ऐसे नियम विरूद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध निश्चित दिनांक को अवगत भी कराया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। संवर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री जी को प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रस्ताव तत्समय आरटीई (आर.टी.ई.) एवं विषयमान के आधार पर प्रस्तुत किये गये समयाभाव के कारण स्थानान्तरण प्रस्ताव पोर्टल से जनरेट नहीं किया जा सका। निर्धारित तिथि दिनांक 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर मैनेजमेन्ट सिस्टम पर संबंधित संस्थाओं में पद रिक्तता की स्थिति न होने के कारण आदेश जनरेट नहीं किये जा सके। संवर्गवार किये गये एवं नहीं किये गये स्थानान्तरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
वित्तीय अनियमितता की जांच
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 3840 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा में हुए वित्तीय अनियमितता की जांच कलेक्टर रीवा द्वारा कराई गई थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन में किन कर्मचारियों/अधिकारियों को जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है? (ख) आयुक्त/प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या उक्त जांच में मुख्य दोषी श्री अशोक शर्मा (मुख्य लिपिक) को प्रतिवेदित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त दोषी कर्मचारी को उक्त कार्यालय से हटाया गया है? यदि नहीं, तो किस नियम द्वारा करोड़ों रूपये के घोटाले के सिद्ध आरोपी कर्मचारी को पुन: पूवर्वत प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा आदेश क्र. 1384 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा दिया गया है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित गबन की राशि की वसूली क्या हो गई है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मचारियों एवं दोषी व्यक्तियों से कब तक वसूली की जावेगी? इसी प्रकार एवं क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवेदित कर्मचारियों का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक/वि.स./बजट/2840/198 दिनांक 15.03.2022 अनुसार संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है। (ख) संचालनालय के पत्र क्रमांक/अनुदान/बी/ आडिट/रीवा/2019/81 दिनांक 15.02.2021, 120 दिनांक 10.03.2021 एवं 03 दिनांक 04.01.2022 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, रीवा संभाग को जांच एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। संबंधित श्री अशोक कुमार शर्मा को अरोपों के संबंध में कलेक्टर रीवा के आदेश क्रमांक 969 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिरमौर किया गया था। श्री शर्मा द्वारा लगाये गये आरोपों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 7667/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 में स्थगन प्राप्त है। श्री शर्मा के ऊपर लगाये गये आरोपों में अलग-अलग आरोप के अलग-अलग स्थगन भिन्न-भिन्न याचिका क्रमांक 10644/2021, 13484/2021, 28925/2021 में निर्णय प्राप्त होने के कारण एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 28925/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2022 अवमानना प्रकरण में उद्भूत होने के कारण न्यायालय निर्देश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश क्रमांक 1384 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा पूर्ववत: अंशभाग कर प्रभार दिया गया। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित राशि में से कुल राशि रूपये 8318751.00 वसूल हो चुकी है, वसूली के सबंध में अन्य संबंधितों द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिकाएं क्रमांक 25066/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 एवं 10 अन्य व्यक्तियों द्वारा याचिकाओं में स्थगन प्राप्त होने के कारण प्रक्रिया अवरूद्ध है।
किसानों को उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
86. ( क्र. 3855 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है? (ख) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करने, किसानों से संपर्क नहीं होने और योजनाओं की जानकारी किसानों को नहीं देने के कारण क्षेत्र के किसान उद्यानिकी विभाग की हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ से वंचित है? (ग) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में विभिन्न कृषि उपकरणों/यंत्रों के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? वर्षवार योजनावार जानकारी दें। (घ) क्या यह सही है कि किसानों को वितरित की जाने वाली ड्रिप इरिगेशन की पाइप वितरण में किसानों को घटिया सामग्री वितरित की जा रही है? उन्हें प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में भी अविलंब देरी की जा रही है? (ड.) किसानों के साथ उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की मनमानी एवं उदासीनता के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या विभागीय अधिकारी ग्रामीण किसानों को योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिये गाँव-गाँव शिविरों का आयोजन कर लाभान्वित करेंगे?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिले में पदस्थ फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सतत प्रक्षेत्र भ्रमण कर कृषकों को विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में निम्नानुसार कृषकों के आवेदन विभिन्न योजनाओं में प्राप्त है, जिन्हें लाभ दिया जा रहा है। जो कृषकों से सतत संपर्क करने के उपरान्त प्राप्त है :- (1) राज्य पोषित योजना- प्राप्त आवेदन-26 (2) एकीकृत बागवानी विकास योजना- प्राप्त आवेदन 402 (3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - प्राप्त आवेदन 24 (4) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्राप्त आवेदन 2996 (ग) खण्डवा जिले में विगत 03 वर्षों में विभिन्न कृषि उपकरणों यंत्रों के निम्नानुसार प्रकरण स्वीकृत किये गये। वर्षवार योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :-
नाम योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन |
वर्ष 2019-20 |
वर्ष 2020-21 |
वर्ष 2021-22 |
घटक |
|
|
|
पावर टिलर 8 बी.एच.पी. एवं उससे अधिक |
85 |
0 |
0 |
पावर टिलर 8 बी.एच.पी. से कम |
38 |
0 |
0 |
नेपसेक स्पेयर क्षमता 16 ली. से अधिक |
81 |
0 |
0 |
योग |
204 |
0 |
0 |
(घ) जी नहीं। योजना के मार्गदर्शी दिशा-निर्देश अनुसार एम.पी.एग्रो के माध्यम से शासन स्तर पर रजिस्टर्ड कंपनियों के द्वारा ही ISI मार्क वाली सामग्री प्रदाय की जाती है। भौतिक सत्यापन पश्चात भुगतान की कार्यवाही की जाती है। घटिया सामग्री वितरित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) जिले में योजनाओं का क्रियान्वयन MPFSTS पोर्टल पर ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें पंजीयन से लेकर भौतिक सत्यापन एवं भुगतान हेतु समय-सीमा निर्धारित है। इसमें किसानों के साथ अधिकारियों की मनमानी/उदासीनता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विभाग में संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर/विकासखण्ड/नर्सरी स्तर पर किसानों के लिये मेला प्रदर्शनी/प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। समय-समय पर जिले के अधिकारियों द्वारा कृषकों के प्रक्षेत्र का भ्रमण करते समय ग्रामीण कृषकों से संपर्क किया जाता है। वर्तमान वर्ष में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 220 कृषक, राज्य के अंदर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण अंतर्गत 35 कृषक एवं राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण अंतर्गत 14 कृषक एवं विज्ञापन मेला प्रचार-प्रसार में 320 इस प्रकार कुल 589 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।
पदोन्नत लोक सेवकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 3857 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय में दिनांक 03.10.2015 को शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन विषयों के शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति के विचारार्थ सम्मिलित किया गया था? विषयवार कितने लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र किये गये थे? पदोन्नति हेतु पात्र किये गये पृथक-पृथक विषयवार लोक सेवकों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या बिन्दु (क) में उल्लेखित पदोन्नति पात्र लोक सेवकों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पदांकन किया जाना सुनिश्चित किया गया था? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक प्रक्रिया को लंबित रखकर पात्र लोक सेवकों को पदोन्नति से वंचित रखे जाने का क्या कारण है? तथ्यात्मक कारण से अवगत करावें। बिन्दु (क) में उल्लेखित पदोन्नति हेतु पात्र देय लोक सेवक जो पदांकन से वंचित होते हुए दिनांक 03.10.2015 से आज दिनांक के बीच सेवानिवृत्त/मृत हुए हैं, उनकी सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या पदोन्नति हेतु पात्र लोक सेवकों को पदांकन नहीं दिये जाने के परिणाम स्वरूप उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विषय विशेषज्ञ के पद बड़ी संख्या में रिक्त है? जिसका प्रभाव शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की कमी के रूप में देखा जा रहा है। यदि हाँ, तो शिक्षा व्यवस्था की इस दुर्दशा के लिये जांच कराकर जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विषयवार पात्र लोक सेवकों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभागीय पदोन्नति समिति में विषयवार पदों की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण निरस्त किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। 8318 शिक्षकों की नवीन भर्ती एवं अतिथि शिक्षकों से पठन पाठन का कार्य संपादित किया जा रहा हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुदान में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 3863 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में सहायक प्रबन्धक के रूप में के.जी.बी.वी., बालिका छात्रावास, आवसीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र, बालिका छात्रावास के सभी कार्य/प्रभार सौंपे गए है? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में उ.मा.वि. संवर्ग के प्राचार्य का अमला कम है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि एस.सी.ई.आर.टी., 6 स्थानों पर डी.पी.सी., वर्तमान में आर.एस.के. कार्यालय में 09 बड़े बजट वाले प्रभार प्रतिनियुक्ति पर सौंपे गए? विभाग द्वारा इस संरक्षण का कारण क्या है, जबकि शासन ने प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी भी परिस्थिति में पीरियड ऑफ कूलिंग का प्रावधान बनाया गया है? (ख) क्या प्रश्नांकित के विरूद्ध भोपाल में डी.पी.सी. पद पर रहते हुए प्रायवेट स्कूलों को दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता की शिकायतें स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उस जांच पर क्या कार्यवाही की गयी? जांच करने वाले अधिकारी कौन थे? शिकायत पत्र के साथ जांच प्रतिवेदन देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194 प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश हैं। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारियों पर वैधानिक कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 3864 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रा.शि.के. भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 100 दिनांक 13.08.2021 को तैयार करते समय राजीव गांधी शिक्षा मिशन के प्रावधानों को देखा गया था? यदि हाँ, तो भर्ती के विपरीत दोनों पत्रों को तैयार कराने में किस अधिकारी की भूमिका थी और किस सर्कुलर के आधार पर तैयार कराया गया? प्रमाण प्रस्तुत करें। (ख) क्या राजीव गांधी शिक्षा मिशन के प्रावधान में टर्मिनेशन की शर्तों में कहीं भी नीति नियम बदल कर सेवा समाप्ति का नियम दिया गया है? यदि नहीं, तो इस प्रावधान के विपरीत जाकर किस अधिकारी ने यह पत्र जारी करवाया है? इस संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ग) क्या जिला उज्जैन के वर्तमान डी.पी.सी. के पत्र क्र. 1585, दिनांक 21.10.21 में मिशन के नियमों के पढ़े बिना संबंधित को संविदा कर्मचारी नहीं माना है? बिना किसी प्रावधान के हवाला दिए वेतन आधा कर दिया है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या पारदर्शिता के लिए मिशन के किन नियमों के अंतर्गत दोनों पत्र निकाले गए? किन आधारों पर निकाले गए मिशन में कहीं भी टर्मिनेशन का ऐसा कोई प्रावधान है? मिशन के नियम में कहाँ तनख्वाह कम करके दंड देने का प्रावधान है? उन सभी मिशन के नियमों की प्रमाणित प्रति दें। उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के संबंध में जारी निर्देशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 3 अनुसार है। शेषांश उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) जी नहीं। जी नहीं। जी हाँ। वेतन कम करके दंडित नहीं किया गया। अपितु राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 8934 दिनांक 20/12/2016 के निर्देश के विरूद्ध अधिक हो रहे भुगतान में नियमानुसार कटौती की गई।
किसानों को फसल बीमा का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
90. ( क्र. 3867 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 06 जनवरी, से 10 जनवरी, 2022 में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों को शासन द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि 17 फरवरी, 2022 को 35 से 40 दिन बाद प्रदान की गई? यदि हाँ, तो वर्ष 2020 में खरीफ तथा 2020-2021 में रबी की फसल की नुकसानी की बीमा राशि एक से सवा साल बाद क्यों दी गयी? (ख) क्या यह सही है कि शासन द्वारा प्रदत्त राशि की सूची पंचायत भवन में लगाई गई तथा दावा आपत्ति प्राप्त की गई प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीमा क्लेम में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गयी? शासन तथा बीमा कम्पनी के बीच अनुबंध में बीमा क्लेम देने की अवधि दावा तथा आपत्ति करने के बारे में बतावें। (ग) प्रदेश में वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 तक कृषकों को बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम शासन द्वारा राहत तथा शासन द्वारा कर्ज माफी के तहत कितनी-कितनी राशि का लाभ दिया गया तथा प्रकरण अनुसार कितने-कितने कृषक लाभान्वित हुये? (घ) बीमा कंपनी द्वारा क्लेम दिये जाने के प्रकरणों में कृषकों के हित की रक्षा करने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्य किये जाते हैं? वर्ष 2016-2017 से 2021-2022 तक प्रदेश में किस-किस बीमा कम्पनी को प्रीमियम के रूप में कितनी राशि दी गई? (ड.) कालापीपल विधान क्षेत्र में ओलावृष्टि की क्षतिपूर्ति की राशि का कुल कितने कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा (1) 100 से कम (2) 101 से 200 तक (3) 201 से 500 तक (4) 501 से 1000 रूपये तक (5) 1001 से 2500 रूपये तक तथा 2500 रूपये से ज्यादा क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शी निर्देशिका में पंचायत भवन में सूची लगाए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 3868 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में कुल कितने पात्र बेघर परिवार तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों की संख्या वर्ष 20 नवम्बर, 2016 को कितनी थी तथा 31 जनवरी, 2022 को कितनी है? (ख) प्रश्नाधीन योजना के तहत प्रदेश में किस-किस वर्ष में कितने-कितने पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया तथा भौतिक उपलब्धि क्या है? (ग) प्रश्नाधीन योजना के तहत प्रारंभ से 31 जनवरी, 2022 से कुल कितने आवास स्वीकृत किये गये, जिनके विरूद्ध कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में 20 नवम्बर, 2016 को बेघर परिवारों तथा कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों की संख्या कितनी थी तथा 31 जनवरी, 2022 तक कितनों को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया गया है तथा कितने परिवारों को उपलब्ध कराना शेष है? (ड.) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक कुल कितने आवास स्वीकृत किये गये थे तथा जिनके विरूद्ध कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सूची अनुसार पात्र बेघर परिवार की संख्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है तथा 31 जनवरी 2022 को आवास प्लस की सूची अनुसार 3136802 है। (ख) से (ड.) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है।
निर्माणाधीन आवासों को द्वितीय किश्त का आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 3871 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जवा के अधीन पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं? पंचायतवार, नामवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सत्य है कि कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण की द्वितीय किश्त अभी तक जारी नहीं की जा सकी है? यदि हाँ, तो क्यों? ऐसे कितने हितग्राही हैं? (ग) क्या कारण है कि ग्राम पंचायत कसियारी निवासी श्री छदम्मी बसोर आत्मज श्री गोल्ले बसोर को प्रथम किश्त स्वीकृत हो जाने के पश्चात् हितग्राही के खाते में राशि प्रदाय नहीं की गई? क्या यह सत्य है कि हितग्राही की स्वीकृत राशि किसी अन्य के खाते में सचिव के द्वारा भेज दी गई है? यदि हाँ, तो क्या दोषी सचिव के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? हितग्राही श्री छदम्मी बसोर आत्मज श्री गोल्ले बसोर को कब तक आवास हेतु स्वीकृत राशि प्राप्त हो सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जी नहीं। आवास निर्माण निश्चित स्तर तक होने पर हितग्राही के खाते में किश्त अंतरित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम पंचायत कसियारी निवासी श्री छदम्मी बसोर आत्मज श्री गोल्ले बसोर के पंजीयन के समय गलत खाता फीड होने के कारण हितग्राही के खाते में राशि प्रदान नहीं की गई है। जी हाँ। गलत खाता फीड करने पर दोषी मानते हुए ग्राम रोजगार सहायक को चेतावनी देते हुए 07 दिवस का वेतन राजसात किया जा चुका है। आवास पोर्टल पर वांछित कार्यवाही करते हुए राशि अंतरण की जा रही है।
रोपणियों में रिक्त पदों की पूर्ति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
93. ( क्र. 3881 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्ड में उद्यान रोपणी की स्थापना कब-कब, कहाँ-कहाँ की गई एवं इन रोपणियों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारियों एवं श्रमिकों के पद स्वीकृत है? रोपणीवार विवरण दें। (ख) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ग) लहार एवं रौन विकासखण्ड में संचालित नर्सरियों में कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं? नाम व पद सहित बतायें। क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी अधिकांशत: मुख्यालय पर उपस्थित न रहकर वेतन प्राप्त कर रहे है, जिससे देखरेख के अभाव में नर्सरियां नष्ट होने के कगार पर हैं? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या यह सही है कि संचालनालय उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक उद्यान/RKVY/2020-21/ 3263, भोपाल, दिनांक 09.03.2021 को आयुक्त उद्यानिकी ने शासकीय उद्यान रोपणी लहार जिला भिण्ड का नर्सरी में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित करने का आदेश दिया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2- (अ)'' अनुसार है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 द्वारा सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल करते हुये 05 प्रतिशत पद भरने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके परिपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र क्रमांक/अ/2स्था./8024 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा जिला स्तर पर चतुर्थ श्रेणी भृत्य/माली के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में प्रस्ताव भेजकर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश विभागीय कार्यालयों को दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2- (ब)'' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी, इसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 1. शासकीय संजय निकुंज लहार में श्री हरिविलास शर्मा उद्यान विकास अधिकारी कार्यरत हैं, जो कि लहार विकासखण्ड मुख्यालय पर रहकर नर्सरी की देख-रेख कर रहे हैं। 2. शासकीय संजय निकुंज बिरखडी में श्री यशवंत सिंह कुशवाह ग्रा.उ.वि. अधिकारी कार्यरत हैं, जो कि नर्सरी से 4 कि.मी. की दूरी रौन विकासखण्ड मुख्यालय पर रहकर नर्सरी की देख-रेख कर रहे हैं। दोनों नर्सरियों पर पौध उत्पादन एवं वितरण कार्य हो रहा है एवं नर्सरियां नष्ट होने की कगार पर नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। इस संदर्भ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 अगस्त 2021 को आयोजित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक में भिण्ड जिला की लहार नर्सरी के उन्नयन/विकास का प्रस्ताव सशर्त स्वीकृत कर इसकी डी.पी.आर. चाही गई थी। तदानुसार संचालनालय द्वारा इसकी डी.पी.आर. राशि रूपये 30.96 लाख से कृषि विभाग को प्रेषित की गई। तदोपरांत भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2022 द्वारा जिला भिण्ड की लहार नर्सरी के उन्नयन हेतु राशि रूपये 10.00 लाख की स्वीकृति दी गई है, किन्तु उक्त परियोजना में शासन से रिलीज की राशि प्राप्त नहीं हुई है। रिलीज प्राप्त होने पर जिले को राशि का आवंटन किया जा सकेगा।
शासकीय सेवकों की पासबुक एवं सेवा पुस्तिका का प्रमाणीकरण
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 3885 ) श्री शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों (शिक्षकों/कर्मचारियों) की पासबुक एवं सेवा पुस्तिका पर आवश्यक प्रविष्टियां कर उसे वर्ष में कम से कब एक बार संस्था प्रमुख (प्राचार्य) द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है? (ख) यदि हाँ, तो जिला उमरिया में स्थित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में शासन की उपरोक्त नीति का पालन किया जा रहा है? विद्यालयवार, शिक्षकों/कर्मचारियों से संबधित संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या उपरोक्त स्थिति में संबंधित प्राचार्य का उत्तरदायित्व निर्वहन न करने पर शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही अभी तक की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में ड्रेस कोड
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 3942 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय स्कूल, शासन से अनुदान प्राप्त स्कूल, अशासकीय स्कूल जिन्हें शासन अनुदान नहीं देता में पढ़ने वाले छात्रों एवं टीचरों के लिए वर्तमान में क्या ड्रेस कोड प्रचलित है? प्रति सहित बतावें। (ख) शासन से अनुदान प्राप्त करने वाले अशासकीय स्कूल एवं जिन्हें शासन से अनुदान प्राप्त नहीं होता ऐसे अशासकीय स्कूल में ड्रेस कोड के अनुसार ड्रेस का निर्धारण किए जाने का किसे क्या-क्या अधिकार प्राप्त है? ऐसे संस्थाओं पर ड्रेस कोड लागू करने का शासन को वर्तमान में क्या-क्या अधिकार प्राप्त है? (ग) अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं जिन अशासकीय स्कूलों को शासन अनुदान नहीं देता, ऐसे स्कूलों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु गणवेश का निर्धारण का अधिकार शाला प्रबंधन समिति को है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।
निविदाओं के निर्णय हेतु वैधता अवधि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 3950 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा आमंत्रित निविदाओं के निर्णय हेतु कोई वैधता अवधि निर्धारित की गई है? अवधि बतावें। (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में मंडी निर्माण क्र. उ.म. समिति देवेन्द्रनगर जिला पन्ना हेतु कब निविदायें आमंत्रित की गयी थीं? उसकी वैधता अवधि कब तक थी और निर्णय कब दिया गया? (ग) यदि उक्त निविदाएं अस्वीकृत की गई हैं तो किन कारणों से? कृपया अस्वीकृति के कारणों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या इस स्थिति में व्यापारियों द्वारा सालों से जमा लागत राशि, उनके असंतोष व मंडी के अवरूद्ध विकास के संबंध में कोई समाधान कारक हल निकाला जाकर दोषपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। निविदाओं के निर्णय हेतु वैधता अवधि 120 दिवस निर्धारित की गई है। अपरिहार्य स्थिति में ठेकेदार की सहमति से वैधता अवधि को विभागीय हित में बढ़ाया जा सकता है। (ख) मण्डी प्रांगण देवेन्द्रनगर में 33 नग सेण्ड्रीशॉप के निर्माण हेतु वर्तमान निविदा विज्ञप्ति दि. 09.03.2022 से जारी कर ऑनलाइन निविदाएं दि. 30.03.2022 को सायं 5.30 बजे तक आमंत्रित हैं। उक्त में निविदा की वैधता अवधि उत्तरांश 'क' अनुसार है। निविदाएं वर्तमान में आमंत्रित हैं, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'ख' तथा 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दोषी अधिकारी पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 3953 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में आर.एस.टी.सी. बिना भर्ती के वर्ष 2015 से 17 जनवरी 2017 तक संचालित हुआ? क्या दिनांक 15/07/2015 के सर्कुलर दिनांक 13/11/2015 कि विज्ञप्ति मिशन के नियमों के अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्र उज्जैन द्वारा निकाली गयी थी? यदि हाँ, तो आर.एस.के. भोपाल के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 100 दिनांक 13/08/2021 व ZSK उज्जैन के पत्र क्रमांक 1585 दिनांक 21/10/2021 में संबंधित का पद संविदा नहीं माने जाने का कारण क्या है? मिशन के किस नियम के अंतर्गत यह पत्र जारी किए गए है? दस्तावेजी प्रमाण देवें। (ख) क्या राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के अंतर्गत आर.जी.पी.एस.एम. की सेवा नियमों के अंतर्गत मिशन के पदों पर राज्य व जिला स्तर से 03 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर भरे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों कार्यालयीन पत्रों में भ्रमपूर्ण तथ्यों के आधार पर मिशन के प्रावधान के विपरीत संबधित के मानदेय कम करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन-कौन है? (ग) क्या जारी विज्ञप्ति में 03 माह कि भर्ती और भर्ती उपरांत भर्ती के नियम बदलकर हटाने का कोई प्रावधान था? यदि नहीं, तो माननीय न्यायालय में गलत जानकारी देने वाले दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कब तक होगी? दस्तावेजी प्रमाणों सहित उत्तर देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 557 दिनांक 15.07.2015 के प्रावधान अनुसार सहायक वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान संविदा पर नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। नियम विरूद्ध भुगतान किये जा रहे मानदेय को कम किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। माननीय न्यायालय को गलत जानकारी प्रेषित नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क की डबल कनेक्टिविटी सुविधा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 3954 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क डबल कनेक्टिविटी की सुविधा दिये जाने हेतु क्या योजना हैं? क्या विभाग द्वारा ऊबड़-खाबड़ मार्गों का प्रधानमंत्री सड़क डबल कनेक्टिविटी सुविधा दिये जाने हेतु सर्वे करवाया गया है? (ख) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के निम्नांकित ग्रामों के मार्ग ऊबड़-खाबड़ होने से ग्रामीणों को परेशानियां आ रही हैं, जैसे ''बिजलगांव से नवलगांव'', ''कोलारी से बिजलगांव'', ''दुधवास से व्यायपिपल्या'', ''किलोदा से बुकट'', '' दावड़ा से राजौद'', ''जियागांव से पुरोनी'', काटकूट से मांवी'' इत्यादि ग्रामों की सड़क जीर्ण अवस्था में हैं, इन्हें प्रधानमंत्री सड़क डबल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना अतिआवश्यक है। (ग) प्रश्नांश (ख) में अंकित नामों के ग्राम है जो कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत भी आते हैं तो क्या विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क डबल कनेक्टिविटी की इन ग्रामों को सुविधा प्राप्त होगी? (घ) प्रधानमंत्री सड़क डबल कनेक्टिविटी सुविधा हेतु विभाग की भविष्य की क्या योजना है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दोहरी सम्पर्कता का प्रावधान नहीं होने से इन मार्गों का इस योजना में निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) वर्तमान में भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत डबल कनेक्टिविटी सुविधा हेतु कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है।
मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना की राशि का वितरण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
99. ( क्र. 3958 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 में उज्जैन जिले के कितने किसानों को मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना की राशि डाली गयी है? कितनी राशि दी जा चुकी है, कितनी शेष है और कितनी स्वीकृत की गयी थी? (ख) उज्जैन जिले में कितने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन किसानों को कब-कब किसके द्वारा किन किसानों को राशि डाली गयी है? हितग्राही के साथ डाली गयी राशि, दिनांक, नाम, निवास का पता, मोबाइल नंबर सहित पूर्ण विवरण देवें। (ग) इस योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले में शेष बचे किसानों को निर्धारित राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? राशि देने की समय-सीमा क्या है? इस संबंध में शासन के निर्धारित प्रावधान, परिपत्र, स्वीकृत आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में कितने कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है? कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित करायी गयी हैं? चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को चिन्हित किया गया है? सभी प्रश्नांशों के उत्तर प्रमाणों सहित प्रस्तुत करें एवं निर्धारित समय-सीमा से अवगत कराएं।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2019-20 में उज्जैन जिले में 1001 किसानों को मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना की राशि रूपये 2, 64, 97, 773/- डाली गई है। राशि रूपये 2, 64, 97, 773/- दी जा चुकी है। जिला कलेक्टर द्वारा राशि रूपये 16, 32, 89, 197/- स्वीकृत की गई थी, जिसके अनुसार शेष राशि रूपये 13, 67, 91, 424/- भुगतान के संबंध में शासन के पत्र क्रमांक 462/381/2021/58, भोपाल दिनांक 15.03.2021 द्वारा कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (ख) उज्जैन जिले में 1001 किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक 1001 किसानों को दिनांक 17.02.2020 को उप संचालक उद्यान, जिला उज्जैन द्वारा 2, 64, 97, 773/- की राशि डाली गई है। ई-मण्डी पोर्टल पर प्राप्त हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) कृषक समृद्धि योजना वर्ष 2018-19 एवं मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 अंतर्गत प्रदेश के कलेक्टर्स द्वारा प्रेषित लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु शासन के निर्देशानुसार आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा सेम्पल के तौर पर गुना जिले द्वारा प्रेषित मांग का परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट अनुसार मण्डी सचिव द्वारा प्याज की खरीदी में अनियमिततायें बरती जाना पाया गया, जिसके संदर्भ में शासन के पत्र क्रमांक 462/381/2021/58, भोपाल दिनांक 15.03.2021 द्वारा जिला बुरहानपुर, खण्डवा, गुना, इंदौर, बड़वानी, मंदसौर, उज्जैन राजगढ़, सीहोर, विदिशा, दमोह, आगर-मालवा, सागर, देवास एवं धार के जिला कलेक्टर को जांच हेतु पत्र लेख किया गया है। संबंधित कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में 1001 कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये योजना का लाभ दिया गया है। चालू वर्ष में जिले में उक्त योजना संचालित नहीं होने से कृषकों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।
व्यापम घोटाले की विभागीय जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
100. ( क्र. 3979 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम घोटाले की विभागीय जांच में किस-किस भर्ती और चयन परीक्षा में 1. प्रारूपधारण, 02 ओ.एम.आर. शीट में बाद में गोले काले करना, 03 रोल नम्बर सेटिंग्स, 04 अन्य कोई फर्जीवाड़ा पाया गया। (ख) 2013 में व्यापम घोटाला उजागर होने तथा एस.टी.एफ. को जांच सौपने के बाद विभाग ने एस.टी.ए९फ. के अनुरोध पर किस-किस परीक्षा की किस बिन्दु पर विभागीय जांच कर एस.टी.एफ. को जानकारी दी। एस.टी.एफ. को भेजे गये पत्र की प्रति देवें। (ग) 2013 में व्यापम घोटाला उजागर होने के बाद विभाग ने अपने स्तर पर किस-किस परीक्षा की किस बिन्दु पर जांच कर एस.टी.एफ. को पत्र भेजकर पाये गये फर्जीवाड़े की जानकारी दी? एस.टी.एफ. को भेजे गये पत्र की प्रति देवें। (घ) व्यापम घोटाले की जांच के दौरान एस.टी.एफ. की मांग पर विभाग द्वारा किस-किस भर्ती एवं चयन परीक्षा के दस्तावेज तथा अन्य जानकारी दी गई। (ड.) व्यापम घोटाले की जांच के दौरान सी.बी.आई. की मांग पर विभाग द्वारा किस-किस भर्ती और चयन परीक्षा के दस्तावेज तथा अन्य चाही गई प्रक्रिया संबधी जानकारी दी गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वनरक्षक परीक्षा-2012, सहायक प्रोग्रामर, आई.टी. ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संयुक्त चयन परीक्षा-2013, परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा-2012, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं निरीक्षण नाप-तोल, 2012, पुलिस आरक्षक-2012, पुलिस सुबेदार/प्लाटून कमाण्डर (एस.आई.)-2012, दुग्ध महासंघ परीक्षा-2012, पी.एम.टी. 2008, पी.एम.टी. 2009, पी.एम.टी. 2010, पी.एम.टी. 2011, पी.एम.टी. 2012, पी.एम.टी. 2013, पी.पी.जी. 2012, संविदा पात्रता परीक्षा-2 एवं 3 वर्ष-2011. (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
शाला
त्यागी
बालिकाओं की
जानकारी
[स्कूल
शिक्षा]
101. ( क्र. 3982 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा महिला बाल विकास विभाग को लिखे पत्र क्रमांक राशिके/ईएण्डआर/2019/3154 भोपाल, दिनांक 30.05.2019 की प्रति देवें तथा नामजद सूची प्राप्त हुई या नहीं? यदि हो गई तो उसकी प्रति देवें। (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.) को लिखे गये पत्र क्रमांक 2020/1515 दिनांक 27.02.2020 की प्रति देवें तथा किस-किस जिले के कलेक्टर ने नामजद सूची प्राप्त कर भेज दी है? कलेक्टर द्वारा भेजी गई सूची की प्रति देवें। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 96/179/2019/20-2 भोपाल, दिनांक 14.01.2020 तथा संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास के पत्र क्रमांक/19/3397 भोपाल, दिनांक 23.12.2019 की प्रति देवें तथा बतावें कि स्कूल शिक्षा विभाग अनुसार 2014-15 से 2021-22 तक 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या क्या है। (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 2018 से फरवरी 2022 तक शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या के संदर्भ में संयुक्त संचालक, महिला बाल विकास विभाग को भेजे गये पत्रों की प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 अनुसार है। जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थ्ति नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। जिलों से सूची अप्राप्त है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थ्ति नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1, 2 एवं 5 अनुसार है।
माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 4031 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 215 दिनांक 13.12.2021 द्वारा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के 54282 पद रिक्त होना बताया गया है, परन्तु विभाग ने केवल 5670 पदों पर ही भर्ती का आयोजन किया है। क्या उक्त पदों में वृद्धि की जावेगी? (ख) मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के कितने पद बैकलॉग के रिक्त है? विषयवार बतावें। (ग) मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है, उसके अनुसार क्या इसी वर्ष बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाकर पदों की पूर्ति की जावेगी? (घ) वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी ओवर-एज हो गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ओवर-एज हुए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 215 दिनांक 13.12.2021 में बताई गई रिक्तियों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की रिक्तियां सम्मिलित हैं। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, पदों में वृद्धि सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। (ख) माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बैकलॉग पदों की गणना कर जानकारी दी जा सकेगी। (ग) वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में पूर्व के बैकलॉग पदों को सम्मिलित किया गया है। (घ) वर्तमान में प्रचलित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 4032 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता अजीवन कर दी है, तो क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षक पात्रता परिणाम की वैद्यता को अजीवन करने की कोई योजना है? (ख) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम वर्ष 2019 के अंत में जारी किया गया? कोरोना महामारी के चलते सत्यापन व नियुक्ति प्रक्रिया 02 वर्ष विलंब से प्रारंभ की गई, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता परिणाम समाप्त होने वाले हैं, तो क्या शासन द्वारा इनकी वैद्यता 02 वर्ष बढ़ाई जाएंगी? (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 26.8.2009 के अनुसार माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संरचना के अनुसार विज्ञान एवं गणित को प्रथम स्थान पर रखा गया है, परन्तु मध्यप्रदेश में विज्ञान को 5 वें स्थान पर रखकर पदों की गणना की गई, जिससे विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है, क्या यह उचित है? उक्त अधिनियम का पालन सरकार द्वारा कब तक कर लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. शासन का वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (ख) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-08/2022/20-1 दिनांक 11/3/2022 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार माध्यमिक शाला में शिक्षकों की पद संरचना राज्य शासन द्वारा जारी की गई, उसमें न्यूनतम तीन शिक्षकों का प्रावधान रखा गया है और इन तीन शिक्षकों में विज्ञान विषय का शिक्षक भी शामिल है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता है।
प्रजनक बीज का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 4050 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले को विगत दो वर्षों में कितना प्रजनक (Breeder) बीज आवंटित किया गया? वर्षवार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में कटनी जिले को किस-किस संस्था द्वारा किस-किस बीज उत्पादक संस्था को किस फसल का कितना प्रजनक बीज आवंटित किया गया? वर्षवार, संस्थावार, फसलवार, प्रजनक बीज मात्रा की जानकारी देवें। (ग) यदि कटनी जिले की बीज उत्पादक संस्थाओं को विगत दो वर्षों में प्रजनक बीज का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ तो किस आधार पर प्रजनक बीज अनुदान उप संचालक, कृषि द्वारा संबंधित संस्थाओं को दिया गया? दिये गये अनुदान राशि की जानकारी वर्षवार, संस्थावार एवं फसलवार दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध प्रजनक (वीडर) का अनुदान देने के लिये यदि उप संचालक दोषी है, तो क्या उनकी सम्पूर्ण अनुदान की राशि वसूली करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलम्बित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कटनी जिले को विगत दो वर्षों में प्रजनक (Breeder) बीज के आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार कृषि विश्वविद्यालय/बीज निगम एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये प्रजनक बीज की राशि की शत्-प्रतिशत प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के उप संचालक के द्वारा की जानी है। अत: मार्गदर्शी निर्देशानुसार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत संचालनालय से प्रजनक बीज पर अनुदान भुगतान हेतु प्रदाय आवंटन से संबंधित प्रजनक बीज क्रय संस्थाओं को उनके बैंक खातों में अनुदान भुगतान किया गया है। विगत दो वर्षों में वर्षवार, संस्थावार एवं फसलवार प्रजनक बीज पर दिये गये अनुदान भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार ही प्रजनक बीज पर अनुदान भुगतान किया गया है। अत: वसूली एवं कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।
खेल परिसर हेतु भूमि का आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
105. ( क्र. 4053 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नीमच जिले में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये किन-किन संस्थाओं द्वारा स्पोर्टस हब/खेल मैदान हेतु कितनी-कितनी भूमि आवंटन की मांग की गई है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या प्रश्नाधीन अवधि में नीमच जिले में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होकर आवंटित भूमि विभाग को कब्जे में दी जा चुकी है? आवंटित भूमि पर किन-किन खेल गतिविधियों का संचालन होना है। (ग) क्या नीमच विधान सभा क्षेत्र में भी भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हाँ, तो आवंटित भूमि पर वर्तमान में किन-किन खेल गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) आवंटित भूमि पर कब तक खेल गतिविधियों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) नीमच जिला अन्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये स्पोर्टस हब/खेल मैदान हेतु किसी भी संस्था द्वारा भूमि आवंटन की मांग नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंडी शुल्क की वसूली
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
106. ( क्र. 4054 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषि उपज के किन-किन व्यापारों में मंडी शुल्क प्राप्त किया जाता है और किन-किन व्यापारों में नहीं और क्या सब्जी एवं फलों के थोक विक्रय पर मंडी शुल्क लिया जाता है? यदि हाँ, तो किस नियम एवं अधिकारिता से? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) सब्जी एवं फलों के थोक क्रय-विक्रय के क्या नियम वर्तमान में लागू हैं, इनका किस प्रकार एवं कहाँ-कहाँ से क्रय-विक्रय/कारोबार/व्यापार किया जा सकता है और क्या प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों के परिसरों से सब्जियों एवं फलों का कारोबार किया जा रहा है? यहि हाँ, तो किन-किन से? यदि नहीं, तो किन-किन से एवं क्यों? (ग) क्या कटनी, सतना एवं अन्य नगरों में अशासकीय प्रांगण/भवन निर्मित कर सब्जियों एवं फलों का विक्रय मूल्य पर 07 से 20 प्रतिशत तक कमीशन वसूल कर व्यापार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस अधिकारिता और नियम से? क्या इस प्रकार किए जा रहे व्यापार/कारोबार की किसी शासकीय विभाग एवं शासकीय सेवकों द्वारा कोई जांच एवं कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को मंडी शुल्क विषयक ई-मेल से प्रेषित पत्र, दिनांक 14.12.2021 कलेक्टर कटनी को एवं पत्र दिनांक 06.01.2022 विभाग को मुख्यमंत्री, कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ड.) क्या कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एलपीए 257/2000 दिनांक 24/1/2004 में पारित निर्णय के अनुपालन में आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आयुक्त न.पा.नि. कटनी को प्रेषित पत्र क्या है एवं क्या प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही पूर्ण हो गई? यदि हाँ, तो विवरण बताइये। यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही पूर्ण न होने का कारण बताइये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अधिसूचित कृषि उपज पर धारा 19 के प्रावधान अनुसार मंडी फीस प्राप्त की जाती है, बशर्ते कि उसमें धारा 69 के तहत मंडी फीस के भुगतान से छूट प्रदान नहीं की गई हो। तत्संबंधी धाराओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ, प्रदेश की फल-सब्जी के विपणन हेतु अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों में अधिसूचित फल-सब्जी के थोक व्यापार में मंडी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार मंडी फीस उद्ग्रहण योग्य है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) प्रदेश में मंडी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित फल-सब्जी के थोक विपणन हेतु उपविधि सन् 2000 लागू है। इस उपविधि में निर्धारित प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार अधिसूचित मण्डी प्रांगणों और अनुमत्य क्रय केन्द्रों में फल-सब्जी का थोक व्यापार/कारोबार किया जाता है। जी नहीं, वर्तमान में फल-सब्जी के लिए अधिसूचित मंडियों में से 121 मण्डी प्रांगणों में किसानों/उत्पादकों/विक्रेताओं तथा क्रेताओं के बीच सीधे/आढ़तियों के माध्यम से फल-सब्जी का थोक कारोबार किया जाता है। (ग) मण्डी अधिनियम की धारा 6 (ग) के परन्तुक अंतर्गत अधिसूचित मंडी प्रांगणों और मंडी द्वारा अनुमत्य क्रय केन्द्रों के बाहर भी फल एवं सब्जी का व्यापार करने की छूट है। अशासकीय प्रांगण/अधोसरंचनाओं/स्थानों पर फल-सब्जी का मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड) संचालित होनें से फल-सब्जी के विक्रय मूल्य पर निजी क्षेत्र में कमीशन की वसूली पर नियंत्रण तथा इस संबंध में जांच और कार्यवाही मण्डी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। (घ) प्रश्नांगत पत्र दिनांक 14/12/2021 की प्राप्ति और उस पर कार्यवाही के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी से जानकारी संकलित की जा रही है। मंडी प्रांगण के बाहर संचालित फल-सब्जी के व्यापार में मण्डी फीस वसूल करने के विषय में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से पत्र दिनांक 09/01/2022 मंडी बोर्ड को प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) जी हाँ, सचिव मण्डी समिति कटनी का पत्र दिनांक 06/10/2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एलपीए क्रमांक 257/2000 में पारित आदेश दिनांक 24/11/2004 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी के स्तर पर कार्यवाही की जानकारी संकलित की जा रही हैं।
अशासकीय विद्यालयों की मान्यता एवं नवीनीकरण
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 4055 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना एवं कटनी विधानसभा में वर्ष 2020-21 में संचालित अशासकीय विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावें। किन संस्थाओं द्वारा मान्यता नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? (ख) अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने एवं मान्यता नवीनीकरण का अधिकार किसको है? (ग) क्या अशासकीय विद्यालयों को नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु स्वयं की भूमि/भवन अथवा किराये के पंजीकृत दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो कितने ऐसे विद्यालय हैं जो बिना पंजीकृत किराये नामे/स्वंय के भवन के बिना संचालित हैं।? (घ) प्रश्न क्रमांक 4263 दिनांक 26/07/2019 के दिये गये उत्तर अनुसार जिन संस्थाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, उस पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतायें। (ड.) प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में मान्यता नियम 2015 के नियम के विपरीत नवीन मान्यता देने पर जिम्मेदार शासकीय सेवक पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन अशासकीय विद्यालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। सूची में से 10 विद्यालयों के विरूद्ध भूमि/भवन संबंधी अभिलेखों की कमी के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ख) कक्षा 1 से 8वीं तक अशासकीय विद्यालयों को मान्यता नवीन एवं मान्यता नवीनीकरण करने का अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को है। कक्षा 9 से 12वीं तक अशासकीय विद्यालयों को मान्यता नवीन एवं मान्यता नवीनीकरण करने का अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को है। (ग) जी हाँ। शेषांश, उत्तरांश ''क'' अनुसार 10 विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) उत्तरांश ''घ'' अनुसार कार्यवाही के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
दोषी रोजगार सहायक पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 4066 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न 97, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर के तहत गठिन तीन सदस्यीय दल के सदस्यों के पदनाम और नाम सहित जानकारी देते हुए बतायें कि उन्होंने किस दिनांक को मौके पर पहुंचकर जांच की? किन-किन लोगों के बयान लिए? पंचनामा सहित जांच प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि देते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत गठित तीन सदस्यीय दल के सदस्यों का पद संवर्ग क्या था? क्या उनका संवर्ग परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रायसेन से उच्च था? यदि नहीं, तो उच्च अधिकारी की जांच के बाद निम्न संवर्ग के सदस्यीय दल से जांच कराने का क्या औचित्य था? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जनपद पंचायत बाड़ी और जिला पंचायत रायसेन के अधिकारियों द्वारा इतनी गंभीर शिकायतों के उपरांत भी दोषी रोजगार सहायक को बचाने के लिए विधानसभा को असत्य जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तहत 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत बाड़ी और जिला पंचायत रायसेन व कलेक्टर रायसेन को उक्त रोजगार सहायक की कितनी और क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार की गई कार्यवाहीवार जानकारी दें। क्या अब रोजगार सहायक को हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
किसानों को फसल बीमा का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 4077 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अंतर्गत वर्ष 2019-2020, 2020-2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया था? पंचायतवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के जिन कृषकों के द्वारा फसल बीमा कराया था उनमें से कितने कृषकों को फसल बीमा का लाभ प्रदान किया गया है? संख्यात्मक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन पात्र कृषकों को फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया और उनके द्वारा शिकायतें प्रश्नांश (क) की अवधि में की गई हैं, उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 4078 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के सेमरिया स्थित महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेण्डरी संकुल के तहत विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा कर शासन को करोड़ों रूपये का दुरूपयोग किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो ऐसी अनियमितता करने वाले अधिकारियों/प्राचार्यों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर इसमें शामिल सभी लोगों को दण्डित किया जायेगा? (घ) क्या शासन कोई ऐसा सिस्टम विकसित करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उन्हें सही समय पर मिले और उसका दुरूपयोग कोई अन्य न कर सके?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सतना जिले के सेमरिया स्थित महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित नहीं है। सतना जिले के एक मात्र शास. हाई स्कूल सेमरिया विद्यालय से छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कराया गया जिसमें छात्रवृत्ति भुगतान में फर्जीवाड़ा किये जाने संबंधी स्थिति नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शालेय स्तर पर समेकित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर सीधे हितग्राही के बैंक खाते में भुगतान की जाती है।
दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 4082 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालय की संख्या का विवरण दें। (ख) उज्जैन जिले के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगतावार, विद्यालयवार संख्या, शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालय का पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 132/16 रजनीश कुमार पाण्डे व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 28/10/2021 को दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में ऐसे विद्यालय जहां 5 से अधिक दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं, में भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत उपलब्ध विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल कितने शासकीय एवं गैर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। (घ) खाचरोद विकासखण्ड में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगतावार, विद्यालय के नाम सहित संख्या, शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालय का पृथक-पृथक विवरण दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है।
सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 4093 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जावरा अन्तर्गत मनरेगा योजना के माध्यम से सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायतों में कितने कार्य कुल कितनी लागत के स्वीकृत किये गये, जिसमें से कितने पूर्ण हुये? कितने अपूर्ण रहे? कितने अप्रारंभ रहे? उन पर कितना व्यय हुआ? (ग) जानकारी दें कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में वृक्षारोपण कार्यों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई? क्या ई.ओ.डब्ल्यू. विभाग में भी शिकायतें पहुंची अथवा की गई तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार बतायें। (घ) अवगत करायें कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में किस प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई? कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई? कितने प्रकरण चल रहे हैं तथा क्या रिकवरी भी की गई तो रिकवरी किन कार्यों के संबंध में की गई? कुल कितनी राशि की रिकवरी की गयी? जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र जावरा में मनरेगा योजनांतर्गत सामुदायिक वृक्षारोपण के 231 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनकी कुल लागत राशि रूपये 1148.11 लाख है। जिसमें से 137 कार्य पूर्ण हुए, 94 कार्य अपूर्ण, सभी कार्य प्रारंभ है। स्वीकृत कार्यों पर राशि रूपये 364.14 लाख का व्यय हुआ है। (ग) उल्लेखित वर्षों में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जी नहीं, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
113. ( क्र. 4094 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर गुणवत्तायुक्त एवं प्रमाणिक कृषि दवाइयों एवं कृषि खाद (रासायनिक एवं जैविक) कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उच्च क्वालिटी के प्राप्त हो सकें, इस हेतु समय-समय पर व्यापारियों की दुकानों एवं गोदामों की जांच-पड़ताल एवं छापामार कार्यवाही की जाती हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्रदेश भर में नकली एवं घटिया कृषि दवाइयों के वितरण तथा घटिया खाद वितरण-विक्रय की कुल कितनी शिकायतें किस प्रकार की प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार बताएं। (ग) बताएं कि प्रदेश भर में जिलेवार कुल कितने प्रकरण बने? उन प्रकरणों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई तथा कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. होकर जेल अथवा अन्य सजा सुनाई गई तथा दण्डात्मक कार्यवाही कर राजसात इत्यादि भी कार्यवाही हुई तो बताएं। (घ) अवगत कराएं कि कितने ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध हुए तथा कितनी ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें गुणवत्ता विहीन घटिया दवाइयां एक्सापायरी होने इत्यादि जैसी कृषि दवाइयों के उपयोग एवं निम्न स्तरीय खाद के उपयोग हो जाने से फसलें नष्ट होकर बर्बाद हुई तो कृषकों की फसलों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की गई एवं दोषी व्यापारियों के विरूद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) इस तरह की जानकारी प्रतिवेदित होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 4129 ) श्री विष्णु खत्री : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2014 से बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितने ग्रामों को जोड़ा गया? (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हैं? (ग) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? उक्त संबंध में विभाग की क्या कार्य योजना हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से 48 ग्रामों को जोड़ा गया। (ख) प्रश्नांकित क्षेत्र में 14 ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित होने की पात्रता रखते हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशष्ट अनुसार है।
अध्यापकों का नियम विरूद्ध स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 4146 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1787 दिनांक 19.07.2019 के जबाव में जिला पंचायत कार्यालय के स्थानांतरण से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रकरण की जांचकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुये अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी श्री स्वरोचिष सोमवंशी के द्वारा 41 अध्यापक संवर्ग एवं 06 अप्रैल 2018 को अपने करीबी कहलाने वाले शिक्षक संदीप मिश्रा का स्थानांतरण/संविलियन नीति के विरूद्ध किये गये थे परन्तु उनके आदेशों को निरस्त करके खानापूर्ति कर श्री सोमवंशी (IAS) के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न कर शासन बचाव कर रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) प्रकरण के तहत प्रकरण में सम्मलित कर्मचारी श्री डुलेश्वर साहू, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला पंचायत सिवनी के कथन अनुसार तत्कालीन सी.ई.ओ. जिला पंचायत सिवनी श्री सोमवंशी दोषी पाये जा रहे हैं, तो फिर श्री सोमवंशी को प्रकरण का मुख्य आरोपी मानकर अपराधिक प्रकरण दर्ज कर अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? प्रकरण की नोटशीट, श्री डुलेश्वर साहू के कथन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शाखा प्रभारी लिपिक श्री डी.के. यादव, सहायक ग्रेड-1 का दिनांक 19.10.2020 को स्वर्गवास होने के कारण उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच समाप्त की गई है तथा शाखा के अन्य लिपिक श्री बी.पी. सनोडिया, सहायक ग्रेड-1, श्री तुषार सुखदेव, सहायक ग्रेड-3 के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है। विभागीय जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार शिक्षा शाखा प्रभारी सुश्री श्रृद्धा उइके, सहायक परियोजना अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन अनुसार अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण जिसमें श्री संदीप मिश्रा भी सम्मिलित थे। स्थानांतरण नियम विरुद्ध होने के कारण पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में श्री डुलेश्वर साहू ने अपने कथन में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री स्वरोचिष सोमवंशी को दोषी नहीं बताया है। श्री डुलेश्वर साहू के कथन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 4148 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक 15वें वित्त एवं मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि स्वीकृतकर्ता का नाम, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, निरीक्षणकर्ता व सी.सी. जारीकर्ता अधिकारी का नाम सहित ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरी की राशि कितनी फर्म/वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है? वर्षवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। कितने कार्यों का भुगतान शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है? शिकायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। जांच में कौन-कौन से अधिकारी, जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये हैं? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि जांच नहीं की गई तो जांचे कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
तकनीकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 4168 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्डोरी जिला अन्तर्गत ग्रामीण सेवा यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री एवं सभी सहायक यंत्री तथा उपयंत्रियों द्वारा वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 हेतु किस-किस कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया? कितनी राशि का प्राक्कलन तैयार किया गया? तकनीकी स्वीकृति कब प्रदान की गयी? कार्य प्रारम्भ कब हुआ? वर्तमान में कितनी राशि का व्यय किया गया? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुये? पूर्णता प्रमाण पत्र कब जारी किया गया? वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति कैसी है? कार्यवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत शिकायतों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 4171 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास की सूची में डिण्डोरी जिला के कौन-कौन से ग्राम शामिल नहीं हैं? उक्त ग्राम सूची में क्यों दर्ज नहीं है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन ग्रामों को कब शामिल किया जायेगा? (ख) प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी लगती है? वर्तमान में कितनी-कितनी राशि में कौन-कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? सामग्रीवार, मात्रावार राशि बतावें। (ग) डिण्डोरी जिला में कितने हितग्राही पात्र हैं जिनका नाम सर्वे सूची में नहीं है? ग्रामवार, पंचायतवार, हितग्राहीवार जानकारी दें। (घ) प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायत कब-कब किसने की? शिकायत की जांच किसने की? कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ है? कितनी शेष हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) समस्त ग्राम सम्मिलित हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 वर्ग मीटर (न्यूनतम आकार) पर आवास निर्माण किया जाता है। आवास निर्माण में सामग्री आवास की डिजाईन के अनुसार लगती है, जिन की राशि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
गुरूजियों का शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 4172 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2018 को शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई थीं? यदि हाँ, तो क्या-क्या? (ख) क्या प्रश्नांश (क) उल्लेखित घोषणा में गुरूजियों को शिक्षा विभाग में संविलियन के साथ-साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस घोषणा के परिपालन में विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) उल्लेखित घोषणा का कब तक पालन कर गुरूजियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) माननीय मुख्यमंत्री 21 जनवरी 2018 शिक्षा विभाग से संबंधित कोई घोषणा सी.एम. डेशबोर्ड पर दर्ज नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आरोपी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 4196 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल के जिला परियोजना समन्वयक के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर थाना कोहेफिजा में अपराध क्रमांक 0053/2022, दिनांक 22/01/2022 को धारा 354 क, ख एवं 506 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो महिला कर्मचारियों को शासन द्वारा संरक्षण नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि आरोपी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने से प्रकरण के साक्ष्य नष्ट होने और साक्षियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना नहीं है? यदि नहीं, तो यह अवगत करावें कि घटना दिनांक से पीड़िता की सुनवाई नहीं होने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रकरण के साक्षी व साक्ष्य प्रभावित न हो और निष्पक्ष कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी के विरूद्ध शासन द्वारा कर्मचारी आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या और कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु श्रीमती कविता भटनागर की रिपोर्ट पर थाना कोहिफिजा भोपाल में अपराध क्रमांक 53/22 धारा 354 (क), 354 (ख), 506 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण में है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र में उक्त महिला कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त है। इन्हें जिले में गठित परिवाद समिति द्वारा समक्ष में सुनवाई हेतु अवसर दिया गया, किन्तु इनके द्वारा जिला परिवाद समिति में अपना पक्ष रखे जाने में असमर्थता व्यक्त की गई। शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल द्वारा चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर एवं इसके अतिरिक्त कलेक्टर भोपाल द्वारा तीन सदस्यीय समिति से जांच कराई गई। दोनों जांच प्रतिवेदन थाना प्रभारी कोहिफिजा थाना भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 193 दिनांक 10.01.2022 द्वारा भेजी गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्तीय हानि पहुंचाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
121. ( क्र. 4197 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल के निशातपुरा हायर सेकेण्डरी स्कूल संकुल केन्द्र में विधायक निधि, नगर निगम मुख्यालय निधि, जोन निधि एवं लोक निर्माण विभाग से बाउंड्रीवॉल, मंच, चबूतरा/शेड एवं लैब का निर्माण कार्य किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या संकुल केन्द्र के प्रभारी प्राचार्य एवं लिपिकों की मिलीभगत के चलते उक्त कार्यों में से कुछ निर्माण स्कूल निधि एवं स्वयं के द्वारा कराए गए बताकर राशि आहरित की गई है? यदि नहीं, तो क्या शासन इसकी निष्पक्ष जांच एवं ऑडिट कराकर शासन को वित्तीय हानि पहुंचाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ग) विगत 3 वर्षों की स्थिति में यह अवगत करावें कि शास.उ.मा.वि. निशातपुरा भोपाल संकुल केन्द्र में प्रभारी प्राचार्य की अपेक्षा योग्य प्राचार्य पदस्थ नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या इनके कार्यकाल में हुये निर्माण कार्यों, मदरसों की जांच के नाम पर एवं शाला विकास समिति की राशि के संबंध में जांच कराकर कार्यवाही करेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। समस्त कार्यों का ऑडिट किया जा चुका हैं। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) विभाग में वर्तमान में पूर्णकालिक प्राचार्यों की कमी है। उपलब्धता अनुसार प्राचार्यों की पदस्थापना की जाती है। उत्तरांश 'ख' के उत्तरार्ध के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
सी.एम. हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 4206 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सबलगढ़ एवं पहाडगढ़ जिला मुरैना में अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक सी.एम. हेल्पलाइन पर कितनी शिकायतें हुईं? शिकायतकर्ताओं का नाम, पता, माबाईल नंबर एवं शिकायत का विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितनी लंबित है? (ख) क्या उक्त जनपद पंचायतों में सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों को जनपद पंचायत से लॉगिन/पासवर्ड से नंबर बदलकर शिकायतें बंद कराई जाती हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में ऐसी कितनी शिकायतें बंद कराई गई हैं? शिकायतकर्ता का पूरा नाम मय पता, मोबाईल नंबर एवं शिकायत का विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ख) में यदि यह सही है तो उक्त कृत्य के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? मय नाम व पद सहित जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अंतर्गत जनपद पंचायत सबलगढ़ में कुल 4013 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें से 3831 शिकायत का निराकरण किया गया एवं 182 शिकायत लंबित हैं। जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में कुल 4087 शिकायत प्राप्त हुई जिनमें से 3858 शिकायत का निराकरण किया गया एवं 229 शिकायत लंबित है। जानकारी सिटीजन पोर्टल cmhelpline.mp.gov.in पर उपलब्ध है। (ख) सामान्यतः जी नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर बंद होने या गुम हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तन का वैकल्पिक प्रावधान पोर्टल cmhelpline.mp.gov.in पर उपलब्ध है। तदानुसार 8100 में से 599 शिकायतों को मोबाइल नंबर बंद होने या गुम हो जाने की स्थिति में नियमानुसार नंबर परिवर्तित कर बंद कराया गया है। (ग) जनपद पंचायत सबलगढ़ में 71 एवं पहाड़गढ़ में 528 शिकायत में मोबाइल नंबर परिवर्तित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिले में गलत मोबाइल नंबर बदलने के संबध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्याज बीज का क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
123. ( क्र. 4207 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित नर्सरियों पर उत्पादित प्रमाणित प्याज बीजों की बिक्री के लिये विक्रय दर निर्धारित की है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त प्याज बीज किसानों के उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा कितना प्याज बीज किस दर पर, किस संस्था से खरीदा गया? (ग) क्या प्याज बीज बिना टेंडर के मंहगी दरों पर क्रय किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है एवं इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदेह हैं एवं इनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा पद व अधिकारों का दुरूपयोग
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
124. ( क्र. 4218 ) श्री आरिफ मसूद : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी नसरूल्लागंज की उपमण्डी गोपालपुर जिला सीहोर में 50 हजार लीटर का ओव्हरहैड टैंक मय एकमुश्त राशि की तकनीकी स्वीकृति एवं एकमुश्त राशि की निविदा अनुशंसा नियम एवं प्रदत्त अधिकारों के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जगदीश श्रीवास्तव द्वारा अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग कर अपने पत्र क्रमांक 560 दिनांक 05/06/2018 एवं पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 07/01/2019 को एकमुश्त राशि की स्वीकृति की गयी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निविदा सिस्टम क्रमांक 5159 द्वारा उक्त कार्य की फार्म (एफ) पर निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या इस निविदा में सफल निविदाकार होने के लिये एक ही निविदाकार द्वारा एक समान नेचर का कार्य किया गया हो, अनिवार्य शर्त सम्मिलित थी? यदि नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जगदीश श्रीवास्तव के विरूद्ध तत्काल विभागीय जांच संस्थापित कर प्रभारी अधीक्षण यंत्री के पद से हटाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जगदीश श्रीवास्तव के विरूद्ध आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल में जाँच चल रही है? यदि हाँ, तो जांच में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मनरेगा योजनांतर्गत भुगतान की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 4222 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 2022 तक कितने लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था? उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला एवं कितने लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिला? मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी? (ख) मनरेगा अन्तर्गत कार्यों में सामग्री व मजदूरी भुगतान की क्या प्रक्रिया है? मजदूरों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग के आधार पर मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान कब से शुरू किया गया है? (ग) मण्डला जिले में वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक प्रगतिरत कार्यों में कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? इन कार्यों में कितना भुगतान लगाई गई सामग्री बिलों का व मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी का भुगतान शेष है? मनरेगा में समुचित राशि उपलब्ध न करा पाने के क्या कारण हैं? सामग्री बिलों का भुगतान कब से नहीं किया गया है और क्यों? कब तक भुगतान करा दिया जायेगा? जिन फर्मों या व्यक्तियों के सामग्री भुगतान शेष है, उनकी नाम व शेष राशि की सूची उपलब्ध करायें। (घ) मण्डला जिला अन्तर्गत मनरेगा में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्ग के मजदूरों को मजदूरी भुगतान कब से लंबित है और क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी 2022 तक 8015 परिवारों के 34911 वयस्क सदस्यों द्वारा मनरेगा अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी 2022 तक की अवधि में 415921 लोगों के द्वारा कार्य की मांग की गयी, जिसमें से कार्यस्थल पर उपस्थित होने वाले 354730 व्यक्तियों को काम मिल चुका है। शेष 61191 मजदूर कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, अत: मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद काम न दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। (ख) मनरेगा अंतर्गत कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान कार्य के मूल्यांकन उपरांत नरेगा पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक फंड मेनेजमेंट सिस्टम द्वारा किये जाने का प्रावधान है। मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा नरेगा सॉफ्ट से फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर द्वारा एकल नोडल खाते के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्ग के आधार पर मनरेगा मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गयी है। (ग) मण्डला जिले में वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक प्रगतिरत कार्यों में कुल राशि रू. 135.51 करोड़ व्यय की गई है। इन कार्यों पर लगाए गए सामग्री बिलों का भुगतान राशि रूपये 26.77 करोड़ एवं मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी में राशि रूपये 0.81 करोड़ का भुगतान लंबित है। मण्डला जिले में सामग्री बिलों का भुगतान 01 अक्टूबर 2021 से लंबित है, राशि का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, अत: भुगतान की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जिन फर्मों या व्यक्तियों के सामग्री भुगतान शेष हैं, उनके नाम एवं राशि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मण्डला जिले में मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी भुगतान 28 फरवरी 2022 से लंबित है। राशि का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।
रोडों की गुणवत्ता का निरीक्षण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
126. ( क्र. 4224 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन सी रोडों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? रोड का नाम, विकासखण्ड का नाम, किस स्थान से किस स्थान तक कितनी राशि से किस दर पर रोड स्वीकृति हुई है? रोड का निर्माण कार्य किस ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा किस दिनांक से प्रारम्भ कराया गया है? किस-किस यंत्री के सुपरविजन में कार्य कराया गया था तथा कराया जा रहा है प्रश्न दिनांक में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) (1) करईया से डोंगरपुर व्हाया रिठोंदन (2) छीमक-जौरासी रोड से शीतलामाता चीनौर रोड व्हाया वडेरा, टोडा (3) नयागाँव डबरा रोड से चीनौर-करईया रोड व्हाया दौनी, दौलतपुर, रिझौरा (4) बडकी सराह से पुरी रोड (5) बनवार से सिमरियाटॉका व्हाया पारइमलिया (6) बनवार से जखाव्हाया उर्वा, हुकुमगढ़ रोड जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है या निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका हैं? क्या इन रोडों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है? इन रोडों की गुणवत्ता का निरीक्षण किन-किन यंत्रियों द्वारा कब-कब किया गया है? निरीक्षणकर्ता अधिकारी/यंत्री का नाम, पद, निरीक्षण दिनांक तथा निरीक्षण टीप सहित पूर्ण विवरण दें। इन रोडों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। यदि हाँ, तो क्या इन रोडों की गुणवत्ता की जांच भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित कर प्रश्नकर्ता के सामने कराई जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? इस खराब गुणवत्ता निर्माण कार्य के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? उनका नाम, पद बतावें। क्या इन रोडों को स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार निर्माण कार्य पुनः कराया जावेगा? स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग ग्वालियर अंतर्गत 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी भी नवीन रोड की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी नहीं। गुणवत्ता के निरीक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न में वर्णित समस्त मार्गों का निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्तापूर्वक इकाई के अधिकारियों, राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक तथा राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक द्वारा गुणवत्ता का निरीक्षण समय-समय पर कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
127. ( क्र. 4225 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 20 फरवरी 2022 की स्थिति में क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं? इन योजनाओं में 1 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2022 तक ग्वालियर जिले में किस-किस व्यक्ति को क्या-क्या लाभ दिया है? हितग्राही/खिलाड़ी का नाम, पिता/पति का नाम, पता किस योजना का क्या-क्या लाभ कब-कब दिया है? पूर्ण विवरण दें। (ख) ग्वालियर जिले में खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त वित्तीय आवंटन का किस-किस रूप में उपयोग किया है? पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी खेल सामाग्री खरीदी गई या विभाग से प्राप्त हुई? उसमें से किस-किस हितग्राही, ग्राम पंचायत या अन्य को कितनी-कितनी, कौन-कौन सी सामाग्री किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर कब-कब प्रदाय कराई गई? हितग्राही/खिलाड़ी, ग्राम या ग्राम पंचायत/संस्था या अन्य का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत या नगरीय क्षेत्रों में वार्ड/नगरीय क्षेत्र का नाम सहित पूर्ण विवरण दें। (घ) ग्वालियर जिले में 15 फरवरी 2022 की स्थिति में खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय, कार्यक्षेत्र एवं मोबाईल नम्बर बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा हितग्राही मूलक योजना संचालित नहीं की जाती है। ग्वालियर जिले में विभाग द्वारा विधायक कप, ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण शिविर, खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री, राज्य स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को खेल वृत्ति, ग्रामीण युवा केन्द्र का संचालन आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है। 1 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2022 तक ग्वालियर जिले में किस-किस व्यक्ति को क्या-क्या लाभ दिया, खिलाड़ी, पिता का नाम, पता आदि से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले में विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवंटन एवं प्राप्त आवंटन के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जिले द्वारा 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक क्रय की गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है एवं संचालनालय से प्राप्त खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। खेल सामग्री के वितरण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' एवं ''द'' में सम्मिलित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है।
गणवेश वितरण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 4234 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं (कक्षा 1 से 8) हेतु म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व-सहायता समूहों को गणवेश हेतु कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री, बटन, धागा, जिप, बकरम, हुक, नाड़ा डोरी आदि खरीदी एवं सिलाई कार्य हेतु आवंटन प्रदाय किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस स्व-सहायता समूह ने कब-कब कोटेशन/निविदा आमंत्रित किया? उसकी प्रति दें। निविदा/कोटेशन कब-कब खोला गया एवं तुलनात्मक पत्रक बनाये गये? उसकी प्रति दें। किस-किस दिनांक को बैठक कर किस-किस फर्म/संस्था की कितने-कितने दर स्वीकृत की गई? संस्था/फर्म द्वारा डाले गये कोटेशन/निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्र, क्रय कार्य आदेश, अनुबन्ध पत्र, कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री कब प्रदाय की गई? उपरोक्त सभी की दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) गणवेश हेतु कपड़ा एवं अनुषांगिक सामग्री खरीदी उपरान्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं को अलग-अलग गणवेश सिलाई हेतु कितनी-कितनी राशि शेष बची/बचेगी? (घ) शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय, कपड़ा एवं अन्य अनुषांगिक सामग्री खरीदी हेतु म.प्र. डे राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन, शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मनरेगा योजनांतर्गत पदस्थ अमले का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
129. ( क्र. 4235 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत पदस्थ अमला का जिला के अंदर या जिले के बाहर स्थानांतरण संबंधी कोई नीति निर्देश हैं? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या जिला सागर अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत विभिन्न पदों पर पदस्थ अमला का जिला के अंदर एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड में स्थानांतरण/नवीन पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये गये थे? आदेश की प्रति सहित नामवार एवं पदवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित स्थानांतरण आदेशों में स्थानांतरित मनरेगा अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया गया है? कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक सहित समस्त जानकारी देवें। (घ) यदि स्थानांतरित मनरेगा अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या शासकीय आदेशों की अवहेलना किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, वर्तमान में पृथक से कोई नीति नहीं है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति को आधार मानते हुए मनरेगा अंतर्गत संविदा पर पदस्थ अमले को परस्पर सहमति, रिक्ता एवं प्रशासकीय आधार पर नवीन अनुबंध निष्पादित करने की अनुमति दी जाती है। जिले के भीतर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने के संबंध में निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के आदेश निरस्त किये जा चुके हैं, इसलिए शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़कों की गुणवत्ता के मापदण्ड
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 4236 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले अन्तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने ग्रामों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें स्वीकृत हुई हैं? ग्रामवार/सड़क का नाम/निर्माण एजेंसी का नाम/लागत राशि/व्यय राशि/कार्य पूर्ण होने की दिनांक की जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त सड़कों की गुणवत्ता के क्या मापदण्ड हैं? नियम का विवरण दें तथा इन सड़कों का किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, उनके नाम व पदनाम की जानकारी के साथ उनके द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों पर कार्य पूर्ण, कौन सी सड़कों का कार्य प्रगतिरत, कौन सी सड़कों का बंद एवं कौन सी सड़कों पर कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है? ऐसी कौन-कौन सी सड़के हैं जो अवधि पूर्ण हो जाने पर भी पूर्ण नहीं हुई है? निर्माण एजेंसी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण विकास प्रा. भोपाल को क्षेत्र में निर्मित हो रही गुणवत्ता/घटिया किस्म की सड़कों की जांच हेतु प्रेषित पत्र क्र.- 127/दिनांक 13.05.2018 क्र. 1420/दिनांक 07.01.2021 क्र. 1488 दिनांक 01.12.21 में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली प्रचलन में है, इस हेतु ऑपरेशन मेन्यूअल के चेप्टर 11 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है तथा सड़कों के निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मार्ग के निर्माणाधीन कालावधि में संभाग स्तर पर पदस्थ अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी/उपयंत्री द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 127 दिनांक 13.05.2018 के संबंध में की गई कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है तथा शेष पत्र क्र. 1420 दिनांक 07.01.2021 एवं 1488 दिनांक 01.12.2021 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ड्रेस वितरण की जांच
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 4241 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में मण्डला जिले के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यामिक स्कूली छात्रों को ड्रेस वितरण हेतु स्व-सहायता समूह को किन-किन स्कूलों हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया था? पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या मार्च 2021 स्व-सहायता समूहों की बजाय व्यवसायी से सीधे ड्रेस खरीदी शिकायत के बाद कलेक्टर मण्डला द्वारा डी.पी.एम. मण्डला को निलम्बित कर एस.डी.एम. के द्वारा जांच दल गठन किया था? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट की कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें। (ग) जांच में यदि दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्या शासन द्वारा जांच दल एवं दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 अनुसार है। सत्र 2021-22 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) मार्च 2021 में स्व-सहायता समूहों के बजाय व्यवसायी से सीधे ड्रेस खरीदी की प्राप्त शिकायत की जांच समिति गठित कराई गई जांच के दौरान डी.पी.एम. मण्डला को पद के प्रभार से हटाकर जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/प्रोत्साहन/2021/1227 भोपाल दिनांक 1/3/2021 के माध्यम से नियंत्रणकर्ता विभाग म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जांच हेतु लिखा गया। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वीकृत निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 4247 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिला अंतर्गत मण्डला/निवास/बिछिया विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मदों के अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से सड़क/पुल/पुलिया/खेत तालाब/ग्रेवल सड़क/कपिल धारा कुंआ/विद्युतीकरण/सामुदायिक/मंगल भवनों एवं सी.सी. रोड वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत कर निर्माण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो मण्डला/निवास/बिछिया विधानसभा अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों एवं कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण प्रस्तावक/अनुशंसाकर्ता का नाम सहित मदवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का पूर्ण विवरण सूची सहित दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार तीनों विधान सभाओं के नगरीय निकाय एवं पंचायतों में निर्माण कार्य किया गया है तो वर्तमान में उन कार्यों की क्या स्थिति है? अद्यतन जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) निर्माण कार्य निम्न स्तर का था तो कार्य एजेंसी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो सूची सहित पूर्ण विवरण प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मण्डला जिला अंतर्गत मण्डला/निवास/बिछिया विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मदों के अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सड़क/पुल/पुलिया/खेत तालाब/ग्रेवल सड़क/कपिलधारा कूप/सामुदायिक/मंगल भवन एवं सी.सी. रोड के कार्य वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत कर निर्माण किये गये हैं। जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों के माध्यम से मनरेगा योजना अंतर्गत सिर्फ विद्युतीकरण कार्य नहीं कराये गये हैं। (ख) मण्डला/निवास/बिछिया विधानसभा अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों एवं कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण प्रस्तावक/अनुशंसाकर्ता का नाम सहित मदवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का संपूर्ण विवरण जनपदवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश नगरीय निकाय में मनरेगा योजना अंतर्गत जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य नहीं कराये गये है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार तीनों विधान सभाओं की ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्यों की स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश नगरीय निकाय के कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं कराये गये हैं। (घ) मंडला जिले में उत्तरांश 'ग' के कार्यों में निर्माण निम्न स्तर का होने जैसी स्थिति निर्मित होना संज्ञान में नहीं आने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
133. ( क्र. 4248 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों से पंचायतों के कार्य ऑनलाइन कम्प्यूटर पर कराये जाते हैं? यदि हाँ, तो क्या इन्हें उच्च कुशल श्रेणी में रखा गया है? यदि हाँ, तो क्या इन्हें मानदेय उच्च कुशल श्रेणी का दिया जाता है? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक उच्च कुशल श्रेणी का मानदेय दिया जायेगा? (ख) क्या ग्राम रोजगार सहायकों को अंशकालीन संविदा कर्मचारी के रूप में रखा गया है? यदि हाँ, तो इन्हें पूर्णकालीन संविदा कर्मचारी कब तक किया जायेगा? (ग) क्या ग्राम रोजगार सहायकों को वर्ष 2009-10 की भर्ती संविदा अनुबंध में पूर्णकालीन संविदा कर्मचारी माना गया था? यदि हाँ, तो इन्हें वर्ष 2012-13 की भर्ती संविदा अनुबंध में अंशकालीन संविदा कर्मचारी किस नियम के तहत किया गया है? उक्त नियम के आदेशों की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या जिला/जनपद स्तरों के समस्त मनरेगा अधिकारियों/कर्मचारियों की तरह ही वर्तमान में रोजगार सहायकों का भी संविदा अनुबंध जिला/जनपदों के सी.ई.ओ. के साथ किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या जिला/जनपदों के मनरेगा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तरह ई.पी.एफ. एवं समय-समय पर वेतन/मानदेय वृद्धि का लाभ ग्राम रोजगार सहायकों को दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है। (ख) जी हाँ। ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत का एकल अंशकालिक संविदा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ संविदा कर्मचारियों का वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 4249 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2011 के पूर्व विभिन्न पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों का उनके समकक्ष नियमित पद के 6th पे वेतन कमीशन के पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन, ग्रेड वेतन और प्रचलित महंगाई भत्ता (DA) जोड़कर मानदेय निर्धारण किया गया एवं इसी अनुसार वर्तमान में मानदेय दिया जा रहा है? (ख) क्या म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2011 के बाद व्यापम परीक्षा के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को उनके समकक्ष नियमित पद के 6th पे वेतन कमीशन के अपुनरीक्षित न्यूनतम वेतन, ग्रेड वेतन और प्रचलित सी.पी.आई. इंडेक्स सूचकांक दर जोड़कर मानदेय निर्धारण किया गया एवं इसी अनुसार वर्तमान में मानदेय दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार संविदा कर्मचारियों की वर्ष 2014-15 से वर्तमान वर्ष तक प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक पदवार वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश एवं इन समस्त वेतन वृद्धि आदेशों में प्रत्येक वर्ष अंकित पदवार मानदेय के निर्धारण हेतु उपयोग किया गया। गणितीय फार्मूला (प्रत्येक वर्ष के आदेश हेतु पृथक-पृथक) उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) यदि हाँ, तो एक ही विभाग/परियोजना के संविदा कर्मचारियों का दो अलग-अलग नियमों से मानदेय निर्धारण करना, शासन के किस आदेश के पालन में किया गया? आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। इनके आर्थिक नुकसान की भरपाई कब तक की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ संविदा कर्मचारियों का नवीनीकरण उपरांत एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है। (ख) वर्ष 2011 के पश्चात् (नवीन) संविदा कर्मचारियों का वेतन म. प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेशानुसार सी.पी.आई. इंडेक्स सूचकांक दर जोड़कर मानदेय निर्धारण कर एकजाई परिलब्धियों का भुगतान किया जाता हे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान में पदस्थ संविदा कर्मचारियों (पुराने एवं नवीन) के जारी वेतन वृद्धि आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
ग्रामीण मार्गों पर पुल निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 4256 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम बेजड़ से बमोरासूखा के मध्य स्थित ऊगल नदी पर तथा ग्राम मवासा से ग्राम की बस्ती एवं श्मशान के मध्य स्थित सूकड़ नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणजनों को पंचायत मुख्यालय, अपने खेत खलिहानों, अन्य ग्रामों, हाट बाजार, स्कूल, श्मशान आदि में आने-जाने तथा कई वर्षों से अत्यधिक दूरी वाले मार्गों से चक्कर लगाते हुए आवागमन हेतु विवश होना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उक्त स्थानों पर पुल निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या और कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ द्वारा उक्त स्थानों पर पुल निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वरिष्ठालय को प्रेषित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त प्रस्ताव अनुसार पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्नांकित तीनों ग्राम यथा बेजड़, बमोरासूखा एवं मवासा को अन्य मार्गों से संपर्कता प्रदान की गई है। प्रस्तावित पुल स्वीकृत मार्गों में न होने से पुल निर्माण नहीं किया जा सकता। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायतों में आवास स्वीकृति की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
136. ( क्र. 4257 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत हुलखेडी, सूकली एवं झाड़पीपल्यां में इंदिरा आवास, विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ आवास, मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हितग्राहियों को कब-कब लाभान्वित किया गया? हितग्राहियों के नाम-पते, खाता नंबर, आधार नंबर, समग्र आई.डी. नंबर सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? नाम, पद नाम सहित बतावें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या उक्त पंचायतों में सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक द्वारा अपने सगे संबंधियों एवं एक ही परिवार के लोगों को पूर्व में आवास का लाभ मिलने के बाद भी पुन: आवास का लाभ तथा अपात्र लोगों को भी आवास का लाभ मिलीभगत कर पहुंचाया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त पंचायतों में आवास स्वीकृति की जांच शासन स्तर से करवाकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्न की जानकारी निरंक है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायतों में अनियमितता की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
137. ( क्र. 4264 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मनावर के विकासखंड अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा मद से किये सामुदायिक कार्यों की संख्या कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और मजदूरों की संख्या भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम सहित पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) दिनांक 01.1.2019 से प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत किसके द्वारा प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। (ग) मनावर विकासखंड के ग्राम पंचायत डोंचा में मनरेगा योजना के कार्यों में अनियमितता के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलित है? ब्यौरा देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण बताएं। (घ) विधानसभा प्रश्न-क्र.137 (घ) (ड.) दिनांक 20/12/2021 के संबंध में प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं करने का विधिसम्मत कारण बताएं। (ड.) निसरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसलाई में मनरेगा से संबंधित प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर कितने पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए? पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? (च) निसरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसलाई और मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंचा तथा डोंगरगांव में 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा मद से किए कार्यों पर मजदूरी व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम की जानकारी देवें। (छ) पत्र-सं.1836/2021 दिनांक 26/07/2021 प्रश्नकर्ता द्वारा CEO धार को प्रेषित ई-मेल पत्र की जानकारी प्रश्न दिनांक तक नहीं देने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 01.01.2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मनावर के विकासखण्ड अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा मद से 3148 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त निर्माण कार्यों में कार्य करने वाली एजेंसी, मजदूरों की संख्या एवं भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के पदनाम सहित पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) दिनांक 01.01.2019 से प्रश्न दिनांक तक जनपद/जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत कुल 32 ग्राम-पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतकर्ता का नाम व की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर धर्मपुरी के पत्र क्र. 863 दि. 15.03.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि मूल्यांकन से अधिक राशि रू. 445311/- सरपंच/सचिव द्वारा अनियमित रूप से आहरित किये जाने से वसूली प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रकरण न्यायालय जिला पंचायत में पंजीबद्ध किया जाकर संबंधितों से उक्त राशि वसूल की जाकर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही किये जाने की स्थिति होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) निसरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भैंसलाई में मनरेगा से संबंधित प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर माननीय प्रश्नकर्ता से 05 पत्र प्राप्त हुये है। पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। (च) निसरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसलाई और मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंचा तथा डोंगरगांव में 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा मद से किए कार्यों पर मजदूरी व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है। (छ) वांछित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निसरपुर के पत्र क्रमांक 576 दिनांक 11.03.2022 द्वारा माननीय विधायक महोदय को उपलब्ध करा दी गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 4265 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में मनावर विधानसभा के किन-किन ग्राम-पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार गारंटी योजना का लाभ पात्रों को न देकर अपात्रों को देना, अपात्र लोगों के मस्टर तैयार कर राशि निकालना एवं ग्राम-पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार इत्यादि से संबंधित कितनी शिकायतें प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद पंचायत स्तर जिला पंचायत-स्तर कलेक्टर, विभाग को प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मनावर जिला धार के पत्र-क्रमांक 5266-67/री.1/2020 मनावर, दिनांक 23/07/2020 एस.डी.एम. मनावर द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरगांव में भ्रष्टाचार की पुष्टि की जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित होना प्रस्तावित है? प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही कब तक पूर्ण की जाकर दोषियों को सजा दी जाएगी? (ग) मनावर विधानसभा में विगत पांच वर्षों में भ्रष्टाचार के किन-किन मामलों में कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों को क्या सजा दी गई? प्रति सहित बताएं। (घ) मनावर विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं रोजगार गारंटी योजना का लाभ अपात्रों को देने, अपात्रों के मस्टर तैयार कर राशि निकालने की कितनी शिकायत प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित बताएं। (ड.) मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत खण्डलाई जागीर में फर्जी आहरण संबंधित प्रकरण क्र. 18/17-18/अ-89 (अ-9) कितनी राशि वसूलकर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में मनावर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। रोजगार योजना गांरटी की दो शिकायतें प्राप्त हुई तथा अन्य शिकायतें 16 प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच उपरांत ग्राम पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक एवं सरपंच पर कार्यवाही की जा रही है। (ख) जी हाँ। न्यायालय कलेक्टर जिला धार में ग्राम पंचायत डोंगरगांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 0029/अ-89 (19)/2021-22 के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है। समय बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (घ) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार मनावर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं रोजगार गारंटी योजना का लाभ अपात्रों को देने अपात्रों के मस्टर तैयार कर राशि निकालने की 32 शिकायतें प्राप्त हुई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ड.) प्रकरण में वसूली राशि 0 (शून्य) है। प्रकरण न्यायालय जिला पंचायत धार में प्रचलित है।
कौशल विकास केंद्र का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
139. ( क्र. 4272 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील मुख्यालय कसरावद में रोजगारोन्मुखी कृषि अभियांत्रिकी के कौशल विकास केंद्र की स्वीकृति किस दिनांक को जारी की गई थी एवं लागत राशि क्या थी? वर्तमान में इसके निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) उपरोक्त निर्माण कार्य में विलंब के क्या कारण है? स्थल निरीक्षण कर प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी दें। (ग) उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? नहीं तो कारणों का उल्लेख करें। उक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कसरावद जिला खरगोन में कौशल विकास केन्द्र की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 को प्राप्त हुई थी। इस केन्द्र की लागत रू. 320.00 लाख थी। वर्तमान में केन्द्र का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। (ख) आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमेप 2023 एवं कृषि यंत्रीकरण के विजन 2035 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक संभाग में एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाना है। अभी तक पांच संभागों में इनकी स्थापना की जा चुकी है। इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर मुख्यालय में कौशल विकास केन्द्र का निर्माण प्रगति पर है। अत: इंदौर संभाग के अधीन कसरावद जिला खरगोन में पृथक से कौशल विकास केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कसरावद में केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित नहीं होने से पूर्ण करने तथा अन्य कारणों का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कसरावद लोहरी मार्ग पर पुल निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
140. ( क्र. 4273 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा अंतर्गत कसरावद लोहारी मार्ग से पावर प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवरदेवला पुल निर्माण के कार्य में विलंब के क्या कारण हैं? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) उक्त पुल निर्माण की वर्तमान लागत राशि क्या है एवं इसकी वर्तमान कार्य योजना में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। नहीं तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) उपरोक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जा रहा हैं और कार्य प्रारंभ से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण किया गया? परिवर्तन के क्या कारण हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी देते हुए उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कसरावद विधानसभा अंतर्गत कसरावद लोहारी मार्ग से सेल्दाय प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवर देवला में वेदा नदी पर पुल निर्माण में संविदाकार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ। नवीन एजेंसी निर्धारण हेतु निविदा लगाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कार्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार स्थल पर 6 पीयर केप लेवल तक, 1 पीयर स्क्वेयर हेड लेवल पर तथा 1 पीयर की फुटिंग हो चुकी है तथा 2 पीयर की फुटिंग होना शेष है और अबटमेंट ए-1 केप लेवल पर तथा ए-2 सबस्ट्रेक्चर स्तर तक है एवं ए-2 साइट एप्रोच रोड में कुछ लंबाई में प्रोटेक्शन वॉल का कार्य किया गया है। (ख) उक्त पुल की वर्तमान लागत रू. 1007.43 लाख है। जी हाँ, पुल की पुनरीक्षित लागत राशि रूपये 1007.43 लाख है। पीचिंग कार्य एवं टो वाल के स्थान पर प्रोटेक्शन वॉल का प्रावधान करने के कारण पुल की लागत में वृद्धि हुई। शेष उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उपरोक्त निर्माण कार्य की नवीन एजेंसी के निर्धारण की प्रक्रिया प्रचलन में है। कार्य प्रारंभ से मेसर्स ऋतु इंटरप्राइजेस पुणे द्वारा किया गया है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार।
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
141. ( क्र. 4280 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के ब्लाक न्यू रामनगर ग्राम हिनौती के खसरा नम्बर 1654 में क्या शासकीय ढर्रा दर्ज है? यदि हाँ, तो शासकीय दस्तावेज में उक्त ढर्रे की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी अंकित है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में ढर्रे की दर्ज चौड़ाई वहां के निवासरत पयासी परिवार द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को संकीर्ण कर दिया है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग को कब तक अतिक्रमण मुक्त कराकर शासकीय दस्तावेज अनुसार चौड़ीकरण कर सीमांकन करा दिया जावेगा। (ग) क्या उपर्युक्त ढर्रे को आर.सी.सी. कराने की स्वीकृति दिनांक 20.08.2020 को हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त ढर्रे का निर्माण प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया? यदि कराया जावेगा तो कब तक? नहीं तो किसके दवाब में ढर्रे का आर.सी.सी. निर्माण नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या अतिक्रमण कार्यों से अतिक्रमण मुक्त कराकर उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्यवाही की जावेगी? हाँ तो कब तक? नहीं तो कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। न्यूराम नगर के ग्राम हिनौती खसरा नं. 1654 शासकीय रास्ता (ढर्रा) दर्ज अभिलेख है। उक्त ढर्रे की लंबाई 2.00 जरीब व चौड़ाई 0.40 जरीब है। मीटर में लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 08 मीटर है। (ख) जी हाँ। चौड़ाई 02 मीटर में जगमोहन प्रसाद पिता रामखेलावन ब्राहम्ण एवं चौड़ाई 02 मीटर में चंद्रिका प्रसाद पिता चिंतामणि ब्राहम्ण के द्वारा प्रथम दृष्टया अतिक्रमण पाया गया। जगमोहन का अतिक्रमण रकवा 40X02 मीटर व चंद्रिका प्रसाद का 40X02 मीटर रकवा है। उक्त भूमि का सीमांकन करा दिया गया है तथा अतिक्रमित रकवा एक माह के अंदर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कराते हुए राजस्व न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ। उक्त ढर्रे की तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री द्वारा जारी की गई थी। उक्त ढर्रे के अंश भाग में अतिक्रमणकर्ता के विरोध के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। रास्ता चालू है। (घ) अतिक्रमित रकवा को विधिवत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
किसानों की आय में वृद्धि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
142. ( क्र. 4283 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में रोड मेप तैयार किया गया था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी कर दी जायेगी? यदि हाँ, तो बतावें कि इसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष अनुसार मार्च 2022 या केलेंडर वर्ष अनुसार दिसम्बर 2022 है? (ख) क्या प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय स्थिर भाव पर 54.829 रूपये थी, जो वर्ष 2020-21 में 58425 रूपये हो गई याने चार वर्ष में मात्र 6.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रोड मेप के अनुसार वर्ष 2020-21 तक कृषकों की आय संबंधी लक्ष्य में कितने प्रतिशत उपलब्धी हो गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्यान्ह भोजन, पुस्तक, सायकल एवं गणवेश वितरण में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 4284 ) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2010-11 में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में नामांकनांक 105, 29, 734 था जो 2020-21 में घटकर मात्र 55, 08, 423 हो गया, याने 11 वर्षों में 1 से 8 तक के कुल नामांकनाक में 50, 21, 311 की कमी हुई। (ख) क्या वर्ष 2011 की जनगणना में 0-6 साल के बच्चों की संख्या में 2.26 लाख की कमी हुई तथा 2010-11 से 2020-21 तक आर.टी.ई. में 10.73 लाख प्रवेश दिये गये जबकि इस अवधि में शासकीय विद्यालयों में 50.21 लाख की कमी हुई। (ग) क्या निजी विद्यालयों में वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक में मात्र 90317 की वृद्धि हुई तथा शासकीय एवं निजी विद्यालय मिलाकर कक्षा 1 से 8 तक में वर्ष 2017-18 में 123, 53817 नांमकनांक थे जो वर्ष 2020-21 में 119, 11519 हो गये याने 442, 298 की कमी हुई। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर यदि हाँ, तो बतावें कि प्रवेश के 50 लाख बच्चे कहाँ गये? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर यदि हाँ, तो बतावें कि क्या मध्यान्ह भोजन, पुस्तक, सायकल तथा गणवेश वितरण माफियाओं द्वारा संख्या में वृद्धि कर इन वर्षों से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया? (च) प्रश्नांश (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। अपितु 11 वर्षों में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन में 40.96 लाख की कमी हुई। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) जी नहीं। अपितु 4.04 लाख की वृद्धि हुई। जी नहीं। अपितु 1.82 लाख बच्चें की कमी हुई। (घ) चाईल्ड ट्रेकिंग के कारण डाटा का शुद्धिकरण, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कमी एवं आर.टी.ई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश नामांकन में कमी का मुख्य कारण है। (ड.) एवं (च) जी नहीं। विद्यालय में नामांकन के आधार पर ही प्रतिवर्ष मध्यान्ह भोजन, पुस्तक, सायकल, गणवेश का वितरण किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
144. ( क्र. 4289 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.) का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है? यदि हाँ, तो विगत पांच वर्ष से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत कुल कितने गांवों को उक्त योजना से जोड़ा गया है तथा कितने गांव इससे वंचित हैं? गांवों के नामों की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत वंचित गांवों को निकट भविष्य में उक्त योजना में जोड़ने की सरकार की कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी मैदानी क्षेत्रों की 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को बारहमासी सड़कों (आवश्यक पुलियों और पारगामी निकासी (क्रास-ड्रेनेज) ढांचों, जो साल भर काम करने के लायक हो, के साथ) के जरिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर एवं उत्तराखंड) मरूस्थल क्षेत्रों (जैसा कि मरू भूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित है), जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों तथा चुनिंदा जनजाति एवं पिछड़े जिले (जैसा कि गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा पहचान की गई है) में इस योजना का उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ना होगा। विगत 05 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत 18 गांवों को उक्त योजना से जोड़ा गया है तथा कोई भी पात्र ग्राम वंचित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बीज उत्पादन में अनियमितता पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
145. ( क्र. 4294 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी संभाग उज्जैन के कार्यकाल में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा कुल कितने कृषकों का किस सीजन में कितनी मात्रा में बीज उपार्जित किया गया? (ख) विगत 18 माह की अवधि में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं के सीजनवार कुल कितने कृषकों का फसल निरीक्षण किया गया? (ग) विगत 18 माह में सोयाबीन JS-335 का किन बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा कितना बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया तथा उसके विरूद्ध कितना बीज प्रमाणित किया गया? विगत 18 माह में उज्जैन संभाग में सीजनवार विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा कुल कितने कृषकों का बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत किया गया, कितना क्षेत्रफल पंजीकृत हुआ तथा कितना क्षेत्र प्रमाणित किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) में दी गई जानकारी में यदि कोई अनियमितता हुई हो तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्तमान संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी संभाग उज्जैन के कार्यकाल में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा उपार्जित बीज मात्रा तथा कृषकों की संख्या की सीज़नवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विगत 18 माह की अवधि में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं के खरीफ 2020 में 7577 खरीफ 2021 में 5594 रबी 2020-21 में 4882 तथा ग्रीष्म 2021 में 144 पंजीकृत कृषकों का फसल निरीक्षण किया गया। (ग) विगत 18 माह में सोयाबीन JS-335 का बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा 5.300 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया, जिसके विरूद्ध 26.40 किवं. बीज प्रमाणित हुआ तथा निजी बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा 4655.100 हेक्टे. क्षेत्र में JS-335 का बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया गया जिसके विरूद्ध 38463.30 क्विं. बीज प्रमाणित किया गया। विगत 18 माह में उज्जैन संभाग में विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा लिये गये बीजोत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों की संख्या तथा पंजीकृत क्षेत्र के विरूद्ध प्रमाणित क्षेत्रफल का सीज़नवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) में दी गई जानकारी में चूंकि कोई अनियमितता नहीं हुई, अतः अधिकारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौशालाओं हेतु आवंटित बजट की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
146. ( क्र. 4295 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना अन्तर्गत गौशालाओं के लिए कितनी बजट राशि कब आवंटित की गई? इसमें से कितनी राशि व्यय की गई? (ख) क्या कारण है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है लेकिन जिला पंचायत सी.ई.ओ. उज्जैन द्वारा उपरोक्त राशि व्यय करने पर रोक लगाने के फलस्वरूप धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ गौशाला का बजट लैप्स होने की कगार पर है? यदि यह फंड लैप्स हुआ तो इन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या वर्ष 2021-22 में उज्जैन तथा बड़नगर जनपदों में मटेरियल भुगतान के लिए पृथक से मांग अनुसार राशि आवंटन किया गया? यह पृथक आवंटन खाचरोद व महिदपुर जनपद के लिए कब किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा अंतर्गत गौशाला हेतु पृथक से बजट आवंटन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। मनरेगा अंतर्गत पोर्टल पर राशि उपलब्धता अनुसार भौतिक रूप से कार्य होने पर मूल्यांकन उपरांत निरंतर/सतत् भुगतान किया जाता है। (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशिका के अनुसार मजदूरी एवं सामग्री पर 60:40 के अनुपात में राशि व्यय किया जाना निर्धारित है। तत्समय जिले का मजदूरी/सामग्री अनुपात लगभग 49:51 था। मनरेगा परिषद् भोपाल के पत्र क्र. 9448 दिनांक 20.01.2022 एवं अर्द्ध शास. पत्र क्र. 115 दिनांक 20.01.2022 के माध्यम से 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री पर व्यय वाले जिलों पर 30 जून 2022 तक सामग्री भुगतान पर रोक लगाई गई है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो' अनुसार है। जिला पंचायत सी.ई.ओ. ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में दिये मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया है। (ग) हाँ, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्र.2825/NR-4/MGNREGS-MP/2021 भोपाल, दिनांक 25.08.2021 एवं पत्र क्र. 1600/NR-4/MGNREGS-MP/2021 भोपाल दिनांक 16.07.2021 से जनपद पंचायत क्रमश: उज्जैन एवं बड़नगर को राशि आवंटित की गई जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' एवं 'चार' अनुसार है। जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण होने की स्थिति में मांग अनुसार राशि आवंटित की जाती है।
मानद मद व कार्यकारी पद पर नामांकन/मनोनयन के नियम
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
147. ( क्र. 4302 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा मानद मद व कार्यकारी पद पर नामांकन या मनोनयन हेतु नियम की प्रमाणित प्रति देवें। क्या मानद पद पर नियुक्त संबंधित को वेतन व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है? यदि हाँ, तो इसकी सीमा क्या है? इस संबंध में नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) संस्था क्रिस्प भोपाल जिनकी जनरल बॉडी (सामान्य निकाय) के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर सीधे नामांकन कर दिया गया? क्या यह मानद पद है या कार्यकारी पद है? (ग) क्या यह पद नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किये बिना नामांकित कर दिया गया है? इस नामांकन के समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें। (घ) यदि नियमों का पालन नहीं किया गया है तो ऐसा करने वालों पर शासन कब तक कार्यवाही करके यह नामांकन निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रिस्प में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद का सृजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
148. ( क्र. 4303 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्रिस्प भोपाल में वर्ष 2021-22 में क्या जनरल बॉडी (सामान्य निकाय) द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर पद का सृजन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कब बैठक की गई? बैठक में शामिल सभी के नाम, पदनाम सहित देवें। क्या इसके लिये कोई चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) यदि चयन प्रक्रिया किए बिना मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नामांकन किया गया तो इसके नियम की प्रमाणित प्रति देवें। स्पष्ट करें कि यह मानद पद है या कार्यकारी पद है? (ग) किस आधार पर माह फरवरी 2022 में मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बैठक बुलाई गई जिसके एजेंडे में स्वयं की सुविधाओं हेतु कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वयं को एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया? ऐसा करने के संबंधित नियम की भी प्रमाणित प्रति देवें। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) अनुसार मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं के लिये सुविधायें ले रहे हैं तो फिर इस पद के लिये नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? कब तक यह बिना प्रक्रिया के पालन किया गया? क्या यह नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। विभागीय आदेश क्रमांक एफ-03-18/2014/42-1, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा सृजन किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) बैठक अध्यक्ष, बोर्ड आफ गर्वनर्स की हैसियत से आहूत की गई थी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मैनेजिंग डायरेक्टर के नियुक्ति संबंधी आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
जिला अनूपपुर में योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
149. ( क्र. 4308 ) श्री सुनील सराफ : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जिला अनूपपुर में पदस्थ कार्यालय एवं मैदानी अमले की जानकारी कर्मचारी का नाम, मूल पद प्रभार का पद, पदस्थापना दिनांक सहित जानकारी देवें। वर्ष जनवरी 2019 से दिसम्बर 2021 तक विभाग में कितने श्रमिक कार्यरत हैं? उनकी भी जानकारी प्रदाय करें। (ख) विभाग अंतर्गत जिले में कुल कितने उद्यान कहां-कहां स्थापित हैं? इन उद्योगों में कितने-कितने, किस प्रकार के वृक्ष लगे हैं? इन उद्योगों में से वर्ष 2019-20 से वर्तमान सत्र तक कितने प्रकार का उत्पाद प्रारम्भ किये? इन उत्पादों की नीलामी से कितना राजस्व अर्जित किया गया? जानकारी प्रदान करें। (ग) विभाग द्वारा फल, पौध रोपण, साग सब्जी क्षेत्र विस्तार मसाला क्षेत्र विस्तार, औषधीय एवं सुगंधित फल विस्तार, व्यवसायिक (प्लास्टिक मल्चिंग), उद्यानिकी विकास हेतु यंत्रीकरण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (1) प्लास्टिक क्रेट्स (2) प्लास्टिक मल्चिंग, माईक्रोइरीगेशन योजना में वर्ष 2019-20 से वर्तमान सत्र तक कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? हितग्राही का नाम, ग्राम प्रदत्त राशि, सहित सूची प्रदान करें। (घ) क्या विभाग द्वारा उद्यानिकी क्षेत्र में जिला अनूपपुर में किसानों की आय बढ़ाने हेतु कोई नवाचार किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2-अ, ब एवं स अनुसार है। (ग) प्रश्न अंतर्गत उल्लेखित योजनाओं एवं अवधि में कुल 2699 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 (क) अनुसार है एवं हितग्राहीवार, ग्रामवार प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3-ख, ग एवं घ अनुसार है। (घ) बागवानी के विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाकर कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के गुणवत्ताहीन कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
150. ( क्र. 4324 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित सड़कें ग्राम बरहा, गिरवासा, मटियावली बुजुर्ग, अजनार, लिलवारी, रावतपुरा, अचलपुरा रौन का निम्न गुणवत्ता का निर्माण होने से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, इनकी मरम्मत कब तक कराई जाएगी? (ख) क्या लहार क्षेत्र में वर्तमान में निर्मित हो रही सड़कें लहार-सुंदरपुरा बड़ोखरी मार्ग, लहार से छिदी मार्ग, महुआ-देवरा-बरेई मार्ग, महावीरगंज से ग्राम रजपुरा इटाई मार्ग, लोहचरा, थनूपुरा, देवरी नरोल मिहोनी मार्ग, गडरियन का पुरा (हिलगवां) मार्ग एवं ककोरा मार्ग गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्मित सड़कों की चौड़ाई, निम्न स्तर का डामरीकरण एवं सिंचाई की माईन पर शोल्डर निर्माण किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या पूर्व में निर्मित सड़क मछण्ड से पचोखरा-गांध मार्ग पुन:निर्मित होने के 04 माह में ही निम्न गुणवत्ता की होने से जगह-जगह गड्ढों में बदल चुकी है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश में उल्लेखित सभी मार्ग संधारण अवधि में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। मार्ग निर्माणाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
300 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
151. ( क्र. 4325 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वर्ष 2021-22 तक प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत कितनी जनसंख्या के ग्रामों में सड़क बनाने की योजना है? (ख) लहार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लगदुआ, शंकरपुरा, मटियावली खुर्द, हिलगवां, मड़ैयन (खुर्द) लोहचरा, लल्लुपुरा, मूरतपुरा से लोधियन का पुरा, गांध सड़क से ग्राम डमनापुरा, चिरूली से ग्राम सिकरी, सेवढ़ा से ढीमरनपुरा, ग्राम सुजानपुरा, ग्राम लरसा एवं ग्राम तिघरा खुर्द की जनसंख्या 300 से अधिक होने के बाद भी सड़कें न बनाने का कारण बतायें एवं इन ग्रामों की सड़कें कब तक बना दी जायेगी? (ग) लहार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मटियावली खुर्द से ग्राम चाचीपुरा, मूरतपुरा से ग्राम पचोखरा, ग्राम मछण्ड गांध रोड से डमनापुरा, दबोह खजुरी मार्ग से ग्राम वहेटा, देवरीकलां से ग्राम करियावली आदि का सीधे संपर्क मार्ग कब तक बनाया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पी.एम.जी.एस.वाय. के अन्तर्गत 500 तक की आबादी वाले भिण्ड जिले के समस्त पात्र ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जैविक कृषि योजना में लाभान्वित हितग्राही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
152. ( क्र. 4329 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में आदिवासी उपयोजना मद से स्वीकृत आदिवासी कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित करने की योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? कितने हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया? चयन के मापदण्ड क्या थे? कितने हितग्राही लाभान्वित हुए संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या उक्त योजना में अनियमितता की कोई शिकायत विभाग अथवा शासन को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उस पर की गयी कार्यवाही के दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त मामले में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाया है? यदि हाँ, तो संबंधित निर्णय/दस्तावेज देवें। (घ) उक्त प्रकरण में राशि की उपयोगिता के संबंध में निर्णय हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखी गयी संक्षेपिका व लिए गये निर्णय तथा भारत सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रति देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में संचालित उद्योगों की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
153. ( क्र. 4334 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चल रहे उद्योगों में ऐसे कितने उद्योग हैं, जो सी.एस.आर. की श्रेणी में आते हैं? रीवा तथा सतना जिले में चल रहे ऐसे उद्योग की जानकारी सी.एस.आर. की राशि से विगत पांच वर्षों में कराये गये कार्यों सहित दें। कोरोना काल में बंद रहे उद्योगों को सी.एस.आर. में यदि कोई छूट प्रदान की गयी तो कृपया बतायें? (ख) सीमेन्ट फेक्ट्रियों में तकनीकी, प्रशासकीय तथा अन्य स्टाफ रखने के क्या मापदण्ड हैं? यदि हाँ, तो के.जे.एस. सीमेन्ट अमलिया लखवार तहसील मैहर, जिला सतना में नियमानुसार कितना स्टाफ होना चाहिए तथा वर्तमान में कितना स्टाफ है? स्टाफ की जानकारी पदनाम, नाम, नियुक्ति दिनांक तथा वेतन सहित बतायें? (ग) विभाग द्वारा के.जे.एस. सीमेन्ट को जो भूमि प्रदान की गयी है, उसे किन शर्तों पर दी गयी है? आदेश की छायाप्रति सहित जानकारी दें। विभाग द्वारा उक्त सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा आवंटित भूमि में शर्तों का पालन सुनिश्चित करने कब-कब निरीक्षण किया? यदि कोई कमी पायी गयी हो तो उसकी भी जानकारी दें? (घ) के.जे.एस. सीमेन्ट फैक्ट्री में श्रम कानूनों तथा विद्युत सुरक्षा का कड़ाई से पालन करवाने हेतु क्या विभाग श्रम विभाग तथा विद्युत सुरक्षा विभाग से कहेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) सी.एस.आर. से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम में है। कंपनी अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। (ख) प्रश्न से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) विभाग द्वारा के.जे.एस. सीमेंट को भूमि आवंटित नहीं की गई है। (घ) संबंधित विभागों द्वारा अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।
स्मार्ट क्लासों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
154. ( क्र. 4343 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 2 वर्षों में बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर-बरगी में 24 शालाओं एवं जनपद पंचायत, शहपुरा भिटौनी के शहपुरा-चरगंवा में 22 शालाओं में एल.ई.डी./प्रोजेक्टर की स्थापना विधायक विकास निधि से करवाई गई है? (ख) इनमें से अधिकांश शालाओं में स्मार्ट क्लासों का संचालन विधिवत रूप से शिक्षा विभाग द्वारा नहीं करवाया जा रहा है तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? (ग) समय-समय पर प्रश्नकर्ता द्वारा स्मार्ट क्लासों के निरीक्षण पर पाया जा रहा है कि स्मार्ट क्लास संचालन में जिलास्तर के अधिकारियों की कोई रूचि ही नहीं है तो इस पर शिक्षा विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (घ) क्या स्मार्ट क्लासों में व्यय हुई राशि की वसूली स्मार्ट क्लास संचालित नहीं करवाने वाले अधिकारियों से की जावेगी? वर्तमान में कितनी-कितनी स्मार्ट क्लासे संचालित हैं? कितनी-कितनी स्मार्ट क्लासें बन्द हो गई हैं? उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर बरगी में 24 शालाओं एवं जनपद पंचायत शाहपुरा भिटोनी के शाहपुरा के शाहपुरा चरगवां के 22 शालाओं में स्मार्ट क्लास विधिवत संचालित है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्मार्ट क्लास विधिवत संचालित है। विभाग द्वारा बेहतर उपयोग हेतु प्रयास किया जाएगा। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) बरगी विधानसभा में संचालित स्मार्ट क्लास की जानकारी संलग्न परिशिष्ट है। कोई भी स्मार्ट क्लास बंद नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
155. ( क्र. 4346 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला होशंगाबाद में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षको में वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 एवं प्राचार्यों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? अलग-अलग बतायें। (ख) इन सभी पदों में वर्तमान में कितने पदों पर नियुक्तियां हैं? (ग) जिला होशंगाबाद में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्वीकृत पदनाम के अनुसार कितने पद रिक्त पड़े हैं? (घ) रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी एवं क्या नवीन पद और स्वीकृत करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कितने पद?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी संलगन परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-तीन अनुसार। (घ) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल बीमा योजना के मापदण्ड
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
156. ( क्र. 4347 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसल में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितनी बीमा प्रीमियम राशि मध्य प्रदेश के कृषकों द्वारा जमा की गई? (ख) मध्यप्रदेश में खरीफ एवं रबी फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि कृषकों को वितरित की गई? (ग) क्या सभी फसलें बीमा योजना अंतर्गत आती है? (घ) फसल बीमा निश्चित करने के मापदण्ड क्या हैं व इसकी इकाई क्या है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी नहीं, शासन द्वारा अधिसूचित खरीफ एवं रबी की फसलें बीमा योजना अंतर्गत आती है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशानुसार।
दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
157. ( क्र. 4353 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के समस्त जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्रियों द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत सामुदायिक निर्माण कार्यों का 100 % सत्यापन किया जाता है तथा पूरे जिले के समस्त जनपद पंचायतों के उपरोक्त 10 % निर्माण कार्यों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर द्वारा किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो दोनों अधिकारियों की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सत्यापित टूर डायरी अनुसार निरीक्षण किये गये कार्यों कि संख्या वर्षवार बतावें। (ग) यदि नहीं, तो फर्जी निरीक्षण करने वाले कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर एवं जिले के सभी जनपद के सहायक यंत्रियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) क्या छतरपुर जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना के तहत लगभग 60 करोड़ के चेकडेम निर्मित किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं? (ड.) क्या लगभग 90% चेकडेमों का स्टीमेट रूपये 1480000 से रूपये 1499000 बीच बनाए गए हैं? (च) क्या छतरपुर जिले में निर्मित समस्त नदी नाले एक ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हैं, विकासखण्ड, ग्रामपंचायतवार नदी नालों के समस्त प्राक्कलन राशि सहित सूची उपलब्ध कराएं। (छ) क्या उक्त प्रश्न से स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन स्थल सत्यापन के अनुसार नहीं बनाए गए हैं तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो क्या दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (छ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अनुपयोगी चेक डेमों की राशि वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
158. ( क्र. 4355 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति [ श्री पंचूलाल प्रजापति, श्री प्रदीप पटेल, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) ] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आपके पत्र क्रमांक 5033/मंत्री.पं.ग्रा.वि./20, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर को जांच प्रतिवेदन में जो उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारी दोषी पाए गए एवं जिन चेकडेमों की उपयोगिता सिद्ध नहीं होती तो उनकी राशि संबंधित दोषी उपयंत्रियों से वसूली की कार्यवाही करने, जांच पूरी होने तक इनका भुगतान रोकने एवं निलंबन के प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के अंदर भेजने के निर्देश जारी किए गए थे? (ख) क्या कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी, सेवा संभाग छतरपुर ने प्रश्न दिनांक तक पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की है? यदि हाँ, तो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर को निलंबित कर अनुपयोगी चेकडेमों की राशि उनसे वसूल की जाएगी? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
चैक डेम निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
159. ( क्र. 4362 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिलान्तर्गत मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित कितने चैक डेम निर्माण में अनियमितताओं की जांच की गई? किन-किन बिन्दुओं पर जांच की गई? सभी के जांच प्रतिवेदन प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जांच प्रतिवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त अवधि में निर्मित कितने चैक डेम की राशि 14 से 15 लाख के बीच थी? क्या उक्त सभी प्राकृतिक नदी नाले की लम्बाई-चौड़ाई जिनमें चैक डेम बनाया गया है, इतनी एकरूपता संभव है, नहीं तो सभी की प्राक्कलित राशि में समानता कैसे? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में सभी चैक डेम के भुगतान की क्या स्थिति है? किसके आदेश से कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अध्यापक/शिक्षक संवर्ग वर्ग की समस्याओं का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
160. ( क्र. 4371 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2006 और उसके बाद नियुक्त अध्यापकों/शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया गया? क्या शिक्षा सेवा में सेवारत शिक्षक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जायेगा एवं उक्त संवर्ग के हित में पुरानी पेंशन प्रणाली एवं उपादान का लाभ प्रदान किया जावेगा? (ख) क्या शासन अध्यापक संवर्ग/शिक्षक संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति एवं पदोन्नति हेतु कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन उक्त संवर्ग के अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में यथाशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? उच्च माध्यमिक शिक्षक की पदोन्नति की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जावेगी, के संबंध में कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार निर्धारित करना प्रावधानित है। पुरानी पेंशन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन संवर्ग के लोकसेवकों को उपादान का लाभ मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम-1976 के नियम-44 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होगा। (ख) अध्यापक संवर्ग के स्थानातंरण संबंधी कोई नीति नहीं है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लिये अन्य शासकीय सेवकों की नीति ही प्रभावशील रहेगी। पदोन्नति से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रियां स्थगित हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालय द्वारा समय-समय पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के लिये शिविर लगाकर मॉनिटरिंग कर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। साथ ही हर माह में होने वाली वीडियों कान्फ्रेंसिंग में भी लंबित प्रकरणों का तत्काल नियम/निर्देशों के क्रम में निराकरण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश '' ख'' के प्रकाश में शेषाश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा राशि से स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
161. ( क्र. 4374 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विगत 3 वर्षों में मनरेगा की राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों के भुगतान समय पर किए गये हैं? (ख) क्या जिले की कई ग्राम पंचायतों को मनरेगा की राशि से स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों की सामग्री की राशि का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष पश्चात भी नहीं किया गया है? उक्त कारण से ग्राम पंचायत सरपंच एवं पंचायत सचिवों को अकारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति के संबंध में ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। कब तक राशि का भुगतान किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जिला विदिशा अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचयातों में विगत 3 वर्षों में मनरेगा की राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों के भुगतान भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय से मजदूरी मद में स्वीकृत राशि अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में 90.13 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2020-21 में 92.88 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 91.77 प्रतिशत समय पर भुगतान किया गया है। (नरेगा सॉफ्ट पर दर्शित Timely Payment Monitoring System Report R 14.4) शेष भुगतान ट्रान्जेक्शन रिजेक्ट होने के कारण नहीं हो सका, परन्तु नरेगा सॉफ्ट में रिजेक्श्न के कारणों को सुधारकर हितग्राहियों को भुगतान करने की सतत् प्रक्रिया है। सामग्री मद में भारत सरकार से राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किये गये। (ख) जिले की पंचायतों में कार्य पूर्ण (कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी) होने के 2 वर्ष बाद भी कोई भुगतान लंबित नहीं है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत पूर्ण कार्यों के भुगतान किए जा चुके हैं। सरपंच और पंचायत सचिवों को अकारण परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पूर्ण कार्यों का भुगतान लंबित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
162. ( क्र. 4376 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक मनरेगा योजना से कितनी सुदूर सड़क, गौशाला, पुलिया, शासकीय शाला परिसर में बाउंड्रीवॉल कुल कितनी राशि के स्वीकृत हुये? वर्षवार संख्यात्मक जानकारी देवें तथा बतावें कि कौन-कौन सा कार्य पूर्ण हो गया है, कौन सा निर्माणाधीन है, कौन सा प्रारंभ ही नहीं हुआ है? (ख) प्रश्नाधीन जो कार्य निर्माणाधीन हैं, उसका प्रशासकीय स्वीकृति आदेश किस दिनांक को दिया गया, कितनी राशि अभी तक व्यय की गई? कार्यो में विलंब का कारण क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जो कार्य स्वीकृत के बाद भी प्रारंभ नहीं किये गये, कार्य अनुसार कारण बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने कार्यों में अनियमितता की शिकायत जिला पंचायत में प्राप्त हुई, शिकायत की जांच में क्या पाया गया? बतावें। (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार जांच में दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला धार की विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक मनरेगा योजना से 96 सुदूर सड़क, 09 गौशाला, 59 पुलिया, 31 बाउंड्रीवॉल स्वीकृत हुये हैं। वर्षवार संख्यात्मक व पूर्ण, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन निर्माणाधीन कार्यों में जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने की दिनांक एवं उसमें व्यय की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। योजना अंतर्गत सामाग्री मद में राशि का सतत् प्रवाह न होने से कार्यों में विलंब होना प्रमुख कारण है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार 2 गौशाला निर्माण के कार्य स्वीकृति के बाद भी भूमि विवाद एवं कार्य स्थल उपयुक्त न होने से प्रारंभ नहीं हो सके हैं। (घ) उत्तरांश (क) परिप्रेक्ष्य में कार्यों में अनियमितता संबंधित शिकायत जिला पंचायत में प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
निर्माण कार्यों में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
163. ( क्र. 4377 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में पंच सरपंच के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ? कारण सहित सूची देवें तथा बतावें कि उक्त वर्ष में मांग संख्या 62 के योजना क्रमांक 6299 (0103) के तहत प्राप्त राशि को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया? कारण बतावें। (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में नियमों के विपरीत 14/15वें वित्त आयोग की कितनी-कितनी राशि संबंधित जनपद क्षेत्र में न देकर अन्य जनपद क्षेत्र में दे दी गई? बतावें कि जनपद सदस्य शारदाबाई जिराती द्वारा राशि गांव मिण्डा में देने की अनुशंसा के बाद उसे अन्य जनपद क्षेत्र में क्यों दे दिया गया? क्या शासन के नियमों की अवहेलना नहीं हुई? (ग) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत सरदारपुर में बाउण्ड्रीवॉल, प्रवेशद्वार आदि का निर्माण किस मद से किया गया? ग्राम पंचायत धुलेट में बाउण्ड्रीवॉल हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है? यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या जिला पंचायत धार के पत्र क्रमांक 5136/शिकायत/2021, दिनांक 12.11.2021 के अनुसार सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें और यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 में पंच 1415 एवं सरपंच 95 को मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों के खातें किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में प्रथम पांच मास का भुगतान 06.09.2021 को किया गया है, आगामी पांच माह का शेष मानदेय 93 प्रधान एवं 1400 पंचों का मानदेय देयक भुगतान उप कोषालय में दिनांक 08.03.2022 को भेजे गये है। भुगतान की प्रक्रिया प्रचलन में है। मांग संख्या-62 के योजना क्रमांक-6299 (0103) के तहत प्राप्त राशि को दूसरे मद में खर्च नहीं किया गया है। (ख) शासन के नियमों की अवेहलना नहीं हुई है। (ग) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत सरदारपुर में बाउण्ड्रीवॉल, प्रवेशद्वार आदि का निर्माण मनरेगा, 13वां एवं 14वां वित्त मद से किया गया है। ग्राम पंचायत धुलेट में बाउण्ड्रीवॉल हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं हुई है। (घ) जी नहीं। क्योंकि शिकायकर्ता के कथन दिनांक 10.12.2021 एवं संबंधित सदस्या, श्रीमती शारदाबाई जिराती के कथन दिनाक 24.12.2021 को दिये जाने के पश्चात ही जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया।
व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
164. ( क्र. 4381 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड क्यों किया जा रहा है? क्या यह भविष्य में कर्मचारियों के चयन की भर्ती परीक्षा का ही आयोजन करेगा? क्या अब यह विभिन्न पात्रता परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा? यदि हाँ, तो वह परीक्षाएं किस एजेन्सी द्वारा की जाएगी? (ख) सरकार ने व्यापम घोटाले जैसी अनियमितता को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर क्या कदम उठाये? (ग) क्या व्यापम का नाम इसलिए बदला गया है कि इसमे फर्जीवाड़ा हुआ है? (घ) क्या कर्मचारी चयन बोर्ड में व्यापम की तरह फर्जीवाड़ा न हो व्यापम को सेवा देने वाली सभी निजी एजेन्सियों को बदलेगा तथा व्यापम में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को दूसरे विभाग में संविलयन कर कर्मचारी चयन बोर्ड में अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) यह शासन का नीतिगत निर्णय है। बोर्ड के भविष्य की कार्य योजना उसके नवीन प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय की जायेगी। (ख) परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाईन माध्यम से आधार आधारित सत्यापन उपरांत किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। (घ) नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल बीमा योजना का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
165. ( क्र. 4384 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा के पात्र किसानों को सम्पूर्ण फसल का बीमा कराया गया था? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) फसल बीमा योजना का लाभ कृषकों की फसल का फसल बीमा किन नियम प्रावधानों के मान से दिया गया है? (ग) श्योपुर तहसील में फसल बीमा योजना का लाभ वर्ष 2021-22 हेतु कितने कृषकों को कितनी राशि प्रदाय कर दिया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका के प्रावधानों अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र कृषकों को दिया गया है। (ग) वर्ष 2021-22 हेतु दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नियम विरूद्ध स्कूल की मान्यता निरस्त की जाना
[स्कूल शिक्षा]
166. ( क्र. 4400 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी, छिन्दवाड़ा को निजी विद्यालयों ने मान्यता हेतु आवेदन दिये? यदि हाँ, तो किस आवेदन में कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का निजी स्वार्थ पूर्ण न होने के कारण आवेदन की कमियों का निराकरण किये बिना प्रकरण संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर को भेजे गये? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त संयुक्त संचालक द्वारा परीक्षण में आवेदनों पर क्या कमियां पायी गयी? कमियों का निराकरण संबंधित विद्यालय संचालक से कराये बिना/आर्थिक लाभ न मिलने पर जानबूझकर मान्यता के आवेदन निरस्त किये गये? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त जिला शिक्षाधिकारी एवं संयुक्त संचालक के आर्थिक लाभ न मिलने पर उक्त आवेदन निरस्त किये गये? क्या उक्त संयुक्त संचालक को लोकायुक्त जबलपुर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये पद से पृथक कर प्रशासनिक अधिकारी से जांच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। जी नहीं। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। जी नहीं। (ग) जी नहीं, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक/2601/पु.अ./विपुस्था/2021, जबलपुर दिनांक 21.10.2021 द्वारा श्री राममोहन तिवारी, प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 7 (क), 12, 13 (1) बी, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत दिनांक 12.10.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रश्नाधीन कार्यवाही के संबंध में निर्देश नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रंगे हाथों पकड़े जाने के पश्चात् भी निलंबित नहीं किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
167. ( क्र. 4401 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर को विगत वर्ष रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो क्या उन्हें तत्काल पद से पृथक करते हुये निलंबित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी को रिश्वत कांड के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग का संभागीय प्रमुख बनाये रखने के पीछे विभाग की क्या विवशता है? क्या इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता है? क्या विभाग इन्हें तत्काल पद से पृथक कर इनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करते हुये ऐसे अधिकारी को संरक्षण देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नाधीन भ्रष्ट अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक/2601/पु.अ./विपुस्था/2021, जबलपुर दिनांक 21.10.2021 द्वारा श्री राममोहन तिवारी, प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 191/2021 धारा 7 (क), 12, 13 (1) बी, 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 (संशोधित 2018) के अंतर्गत दिनांक 12.10.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रश्नाधीन कार्यवाही के संबंध में निर्देश नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभागीय आदेश क्रमांक 273/2025/2021/20-4, दिनांक 15.03.2022 के द्वारा श्री तिवारी को संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जा चुका है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को दी जाने वाली सुविधाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
168. ( क्र. 4402 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2019 से दिसम्बर 2021 तक राष्ट्रपति द्वारा युवा दिवस पर प्रदेश के कितने युवाओं को राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया? वर्षवार संख्यात्मक विवरण देवें। (ख) राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान हैं? संबंधित सुविधाओं की जानकारी देवें। (ग) क्या अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? अगर हाँ, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या सरकार राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को अन्य सुविधायें तो दूर पहचान पत्र भी नहीं दे पाई है? अगर हाँ तो सरकार कब तक पहचान पत्र एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंशा रखती है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जनवरी 2019 से दिसम्बर 2021 तक राष्ट्रपति द्वारा युवा दिवस पर प्रदेश के श्री शुभम चौहान को वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। (ख) राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित युवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से पृथक सुविधा देने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत युवा को नगद पुरस्कार, मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। चूंकि यह सम्मान है इसलिए सम्मानित युवाओं को अन्य सुविधाओं का प्रावधान राज्य स्तर पर नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता।
उपकरण खरीदी में सब्सिडी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
169. ( क्र. 4407 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2018 के पश्चात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा भिण्ड, ग्वालियर एवं मुरैना जिले में कितने कृषकों को किस-किस कार्य के लिये उपकरण खरीदी एवं अन्य कार्यों के लिये सब्सिडी दी गई? कृषकों के नाम, मोबाईल नम्बर एवं पते सहित जानकारी देवें। (ख) उक्त अवधि में कितने कृषकों द्वारा उपकरणों एवं अन्य कार्यों के लिये सब्सिडी योजना अंतर्गत आवेदन किये गये? उक्त जिलों के कृषकों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) चम्बल संभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2017 के पश्चात उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई तथा उसकी जांच किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुये, की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (घ) उक्त संभाग के उक्त विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा कितने को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया? दोषी पाये जाने के पश्चात उक्त अवधि में कब-कब कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निलंबित किया गया?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2018 के पश्चात भिण्ड, ग्वालियर एवं मुरैना जिलों के कृषकों को सब्सिडी दी गई, जिनकी संख्या निम्नानसार है :-
क्रमांक |
नाम जिला |
कृषक संख्या |
1 |
भिण्ड |
453 |
2 |
ग्वालियर |
4983 |
3 |
मुरैना |
122 |
जिलेवार, योजनावार एवं कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में उपकरण एवं अन्य कार्यों के लिये सब्सिडी योजनांतर्गत आवेदन करने वाले कृषकों की संख्या निम्नानुसार है :-
क्रमांक |
नाम जिला |
कृषक संख्या |
1 |
भिण्ड |
1459 |
2 |
ग्वालियर |
4983 |
3 |
मुरैना |
1283 |
आवेदन करने वाले कृषकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि में अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) उक्त संभाग के अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ माननीय न्यायालय में प्रकरण विचारधीन नहीं होने से जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सज्जन मिल की जमीन का अधिग्रहण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
170. ( क्र. 4411 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्षों से बंद पड़ी सज्जन मिल को चलाने के लिये शासन ने 1989-90 से मिल प्रबंधन को किन-किन अनुबंधों के तहत कब-कब और कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई? वर्तमान में शासन की मय ब्याज के कितनी लेनदारी बकाया है? इसकी वसूली के लिये क्या किया जा रहा है? बकाया धनराशि कब तक वसूल कर ली जायेगी? (ख) मिल लगाने के लिये शासन ने लीज़ पर कुल कितनी जमीन आवंटित की थी? वर्ष 1999 से मिल बंद पड़ी है, ऐसी स्थिति में शासन ने मिल की जमीन को अभी तक अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) श्री सज्जन मिल लि. रतलाम को राज्य शासन द्वारा जनवरी, 1990 से जुलाई, 2006 तक कुल राशि रू. 4217.09 लाख ऋण के रूप में प्रदाय किये गये हैं। वर्षवार दी गई राशि एवं प्रयोजन संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक व दो पर है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर उल्लेखित राशि पर दिये गये ऋण पर दिनांक 31/03/1999 तक का ब्याज एवं दण्ड ब्याज की गणना की गई है, किन्तु दिनांक 01/04/1999 के बाद से ब्याज की गणना नहीं की गई। श्री सज्जन मिल लि. का प्रकरण माननीय न्यायालय AAIFR नई दिल्ली के समक्ष प्रकरण क्रमांक 25/94 प्रचलित था, उक्त प्रकरण के आदेश दिनांक 23/08/1999 द्वारा मिल को वाईंड-अप कर परिसमापन की कार्यवाही हेतु आदेश पारित किये गये। मिल पर परिसमापन की कार्यवाही म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर के समक्ष प्रकरण क्रमांक कंपनी पिटीशन क्रमांक 20/2009 प्रचलित है। अत: प्रकरण में वसूली नहीं हो सकी है। (ख) श्री सज्जन मिल लि. लगाने हेतु तत्कालीन महाराजा रतलाम द्वारा 389.05 बीघा जमीन 999 वर्ष के लिए 1944 में लीज़ पर प्रदाय की गई थी। माननीय न्यायालय AAIFR नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25/05/1998 द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति द्वारा मिल की 160.11 बीघा भूमि AAIFR द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन के लिये राशि जुटाने हेतु विक्रय की गई थी। वर्तमान में मिल के पास 228.14 बीघा भूमि शेष बची है। जमीन की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन, चार व पांच अनुसार है। मिल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया गया था। उक्त ऋण में संपूर्ण भूमि बंधक रखी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण की वसूली हेतु बाम्बे हाईकोर्ट मुम्बई के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक WP/1835/2016 दायर किया गया है, उक्त प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है।
संविदा पदों पर मनमाने तरीके से नियुक्तियां की जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
171. ( क्र. 4419 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं? यदि हाँ, तो 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पदों पर, किस-किस मानदेय पर, किन-किन शैक्षणिक योग्यता को अनुभव के आधार पर, कितनी समयावधि के लिये की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने पदों पर संविदा नियुक्ति दी गई है? यदि हाँ, तो पदनाम, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाईल नं. तथा प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची सहित बतायें। (ग) उपरोक्त संबंध में कितने पदों पर अभी तक कोई भी कार्यवाही संपादित नहीं की जा सकी है? कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी? (घ) उपरोक्त के संबंध में क्या एम.पी.आर.ए.एफ. ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम अभ्यर्थियों को दिखाया गया है? (ड.) उपरोक्त के संबंध में देय मानदेय प्रदेश में प्रचलित किस वेतनमान के विरूद्ध दी जा रही है? यदि नहीं, तो मनमाने तरीके से वेतन भुगतान के लिये कौन जिम्मेदार है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
172. ( क्र. 4420 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 432 के प्रश्नांश में चाही गई जानकारी के उत्तर दिनांक 20.12.2021 में ''जी हां'' बताया गया है? क्या प्रश्न की विषय वस्तु अनुसार चाही गई जानकारी सदन में नहीं रखना अथवा अपूर्ण जानकारी देना अथवा संबंधितों को बचाना सदन की अवमानना नहीं है? स्पष्ट करें। प्रश्नांश ''ग'' के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्यों? तत्समय प्रश्नों के जवाब प्रस्तुत करने के लिये विभाग में सौंपे गये उत्तरदायित्व के आदेश की प्रति, किसे, क्या कार्य सौंपा गया है, साथ प्रश्न से संबंधित एकल नस्ती की सम्पूर्ण जानकारी का सुस्पष्ट पठनीय, पेजिंग, फ्लेगिंग, हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित पेनड्राइव में एवं हार्ड प्रति में दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में प्रश्नांश (घ) के उत्तर में ''प्रकरण की जांच की जा रही है'' बताया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (घ) की विषयवस्तु अनुसार सम्पूर्ण जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्त के संबंध में इससे संबंधित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पदनाम पदस्थी दिनांक, उत्तरदायित्व सौंपे जाने के आदेश एक ही पद पर कितने वर्षों से पदस्थ हैं? कितनों के विरूद्ध विभागीय जांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सम्पूर्ण जानकारी कार्यालयवार पृथक-पृथक दें। (घ) उपरोक्त के संबंध में विभाग को हुये इस नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि हाँ, तो किस-किस के विरूद्ध किस-किस आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि विभाग इस अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संरक्षण दे रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो उत्तरदायित्वों के विरूद्ध कब तक विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
एस.आई.टी. द्वारा जांच कराई जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
173. ( क्र. 4429 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के आदेश से श्री शोभित त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सिरोंज, जिला विदिशा को निलंबित किया गया है? यदि हाँ, तो छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांक (क) के संदर्भ में क्या श्री शोभित त्रिपाठी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा कब-तक चालान प्रस्तुत कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या अनावश्यक विलंब होने के कारण शासन द्वारा विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) गठित कर उक्त प्रकरण की जांच करवाई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। अनुसंधान प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) अनावश्यक विलंब नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनांतर्गत कृषकों को सामग्री का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
174. ( क्र. 4430 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक जिला विदिशा में कौन-कौन सी योजनाओं से कृषकों को बीज, यंत्र/उपकरण कीटनाशक, खरपतवार एवं पोषक दवाइयां, बायो फर्टीलाइजर उर्वरक एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है? विकासखण्ड जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त सामग्री, उपकरण/यंत्र, बीज एवं अन्य सामग्री किस-किस कम्पनी, संस्था, फर्म, समिति, संगठन व्यक्ति से क्रय की गई है? क्या क्रय नियमों का पालन किया गया था? क्या टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई थी? क्रय की गई सामग्री, उपकरण/यंत्र, बीज एवं अन्य सामग्री पर कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया? भुगतान की गई राशि/फर्म/संस्था/समिति/व्यक्ति के नाम सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक किन-किन योजनाओं के तहत कौन-कौन सी सामग्री यंत्र, बीज एवं अन्य सामग्री किसानों को निशुल्क एवं सशुल्क दिये गये हैं? सामग्री का नाम, मात्रा, भुगतान राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के संदर्भ में एग्रीकल्चर बिजनेस एण्ड डेव्हलेपमेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल पंजीयन क्रमांक/मुख्या./उर्वरक/19/28, दिनांक 26.03.2019 द्वारा जितने कृषकों को भुगतान किया गया? उनकी संख्या एवं भुगतान राशि की जानकारी देवें। क्या विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों पर दवाब डालकर उपरोक्त कम्पनी को लाभ पहुंचाया गया है? इसकी जांच विभाग वरिष्ठ अधिकारियों से कब तक करा ली जावेगी? बतावें यदि नहीं, तो जांच न कराने के क्या कारण हैं? कारण सहित जानकारी देवें। यदि हाँ, तो कब तक जांच करा दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिला विदिशा में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कृषकों को जिन योजनाओं में बीज एवं यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, उसकी विकासखण्डवार, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। योजना प्रावधानों के अनुरूप कृषकों द्वारा स्वयं ही पंजीकृत विक्रेताओं से सामग्री क्रय की गई है। (ख) वर्ष 2016-17 से प्रदेश में डी.बी.टी. योजना लागू होने से बीज एवं यंत्र के अतिरिक्त अन्य अतिरिक्त सामग्री विभाग द्वारा क्रय नहीं की जाती है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश 'क' अनुसार विकासखण्डवार/वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है तथा बीज तथा यंत्र/उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) एग्रीकल्चर बिजनेस एण्ड डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, भोपाल से कृषकों द्वारा क्रय की गई सामग्री के प्रस्तुत देयकों का योजनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार 2604 कृषकों को राशि रू. 7687940/- का अनुदान भुगतान उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार है, अत: शेष प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
टी.डी.एस. की राशि काटे बिना ठेकेदार/सप्लायरों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
175. ( क्र. 4439 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में ग्राम पंचायतों को ठेकेदारों/सप्लायरों को किए जाने वाले भुगतान से टी.डी.एस. काटे जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीयन कराया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा जी.एस.टी. पंजीयन कराया गया? (ख) यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों एवं सप्लायरों को बिना टी.डी.एस. की राशि काटे करोड़ो रूपए का भुगतान कर दिया है, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुँची है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की क्षति पहुँची? (ग) यदि हाँ, तो बिना टी.डी.एस. राशि काटे भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या इसकी जांच कराकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माल या सेवा की कीमत 2.50 लाख से कम होने के कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया। 2.50 लाख से अधिक के प्रकरणों में जी.एस.टी. का भुगतान संबंधित सप्लायरों के द्वारा अपने स्तर से सीधे जी.एस.टी. विभाग को किये जाने से शासन को आर्थिक क्षति की स्थिति निर्मित नहीं होती है। जी.एस.टी. कटौत्रा नहीं होने पर शासन को आर्थिक क्षति पहुचने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की नीति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
176. ( क्र. 4441 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा क्या नीति बनाई है? (ख) जिला नरसिंहपुर में उद्योगों को स्थापित करने के लिये कोई स्थान चयनित किया गया है? अगर किया गया है तो कहां? (ग) अगर स्थान चयन नहीं किया गया है, तो स्थान चयन की कोई योजना है? (घ) उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये क्या-क्या प्रयास किया गया है? निवेश प्रोत्साहन की क्या नीति है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) लागू की गई है, जो जिला नरसिंहपुर सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में समान रूप से प्रभावशील है। (ख) विभाग के अधीन नरसिंहपुर जिले के ग्राम चावरपाठा, बटियागढ़ तथा किसली में उद्योगों को स्थापित किये जाने हेतु स्थान चयनित किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक। (घ) प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) लागू की गई है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला नरसिंहपुर में 132.58 हेक्टेयर भूमि विकसित कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है।
रोजगार उपलब्ध कराने के उपाय एवं प्रयास
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
177. ( क्र. 4442 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला नरसिंहपुर में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिये वर्ष 2020 से आज दिनांक तक क्या-क्या उपाय एवं प्रयास किये गये हैं? (ख) तकनीकी शिक्षा से कितने लोग लाभान्वित हुये? कौशल विकास से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? नामवार जानकारी प्रदान करें। (ग) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार की क्या नीति है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षिणार्थियों को रोज़गार प्रदान करने के लिये विभिन्न उद्योगों एवं कम्पनियों को आमंत्रित कर कैम्पस का आयोजन कराया जाता है। रोज़गार संचालनालय द्वारा रोज़गार के लिए जॉब फेयर योजना संचालित है, जिसके माध्यम से प्रदेश के जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु निजी नियोजकों द्वारा रोज़गार चाहने वाले आवेदकों का चयन किया जाता है। जिला नरसिंहपुर में प्रश्न अवधि में युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत कुल 71 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य घटक 3.0 के अंतर्गत 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन योजना (आर.पी.एल.) के अंतर्गत निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को आर.पी.एल. प्रशिक्षण हेतु 1840 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। (ख) प्रश्न अवधि में जिला नरसिंहपुर में तकनीकी शिक्षा से 42 लोग लाभान्वित हुये। लाभान्वित अभ्यर्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत रोज़गार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कौशल विकास से मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत 22 एवं युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत 105 लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
शिक्षा विभाग शिवपुरी के अंतर्गत यथासमय वेतन न मिलना
[स्कूल शिक्षा]
178. ( क्र. 4451 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने पत्र क्र.स्था/3/04/2020/1900, दिनांक 18.12.2020 के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों का संलग्नीकरण/आसंजन समाप्त कर मूल संस्था में पदस्थ करने बावत् समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया ओर उसकी प्रतिलिपि समस्त कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संस्थान, म.प्र. की और भेजकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने भेजी गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न कितने शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक मूल संस्था में वापिस लाया गया? मुरैना जिले की संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में मुरैना जिले में कुल कितने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है, गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को कब तक कार्यमुक्त कर मूल संस्था में भेजा जायेगा? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के संदर्भ में विलम्ब के क्या कारण हैं व इस हेतु कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी निरंक है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायत सिंघारई में हुए निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
179. ( क्र. 4452 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिला अंतर्गत विकासखण्ड बदरवास की ग्राम पंचायत सिंघारई में विगत 03 वर्षों में कितनी लागत राशि के कौन-कौन से सामुदायिक निर्माण कार्य मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत हुए हैं व उनमें कितने कार्यों के कुल कितनी राशि के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं? जानकारी वर्षवार मजदूरी व सामग्री मद में व्यय राशि सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत 03 वर्षों में मनरेगा योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिंघारई में चैकडेम, स्टॉपडेम, रपटा निर्माण एवं मनरेगा के निर्माण कार्यों के एस्टीमेट वास्तविक निर्माण लागत राशि से कई गुना अधिक राशि के तैयार कराकर निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया है? क्या ऐसे निर्माण कार्यों के भी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर भुगतान कर दिए गए हैं, जिनका निर्माण भौतिक रूप से अब तक नहीं हुआ अथवा निर्माण कार्य अत्यंत घटिया स्तर का हुआ है? ऐसे सभी कार्यों की वर्षवार व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें इस हेतु कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या उक्त निर्माण कार्यों में हुई गड़बड़ी एवं वित्तीय अनियमितता की जांच मय भौतिक स्थल निरीक्षण के करायी जाएगी एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? सकारण उत्तर दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला शिवपुरी अंतर्गत विकासखण्ड बदरवास की ग्राम पंचायत सिंघारई में विगत 03 वर्षों में कुल 14 सामुदायिक कार्य शासकीय स्कूल में बाउण्ड्रीवॉल, चेकडेम, बोल्डर चेकडेम, गौशाला निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, सुदूर सड़क निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार, रपटा निर्माण राशि कुल रूपये 234.43 लाख की लागत से स्वीकृत किये गये। 8 कार्यों के राशि रूपये 50.44 लाख के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। वर्षवार, कार्यवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' की ग्राम पंचायत सिंघारई में स्वीकृत कार्यों की जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास के आदेश क्र. 766/ज.पं./विधानसभा/2022, बदरवास दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से संलग्न परिशिष्ट अनुसार 14 कार्यों की भौतिक स्थिति की जांच करायी गयी, जिसमें प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार किसी भी कार्य का एस्टीमेट वास्तविक निर्माण लागत राशि से कई गुना अधिक राशि का तैयार होना, भौतिक रूप से कार्यस्थल पर कार्य नहीं होना, अत्यंत घटिया स्तर का कार्य होना जिले के प्रतिवेदन में नहीं पाया गया है। अपितु 04 कार्यों पर जिनकी सी.सी. जारी की गई है, उनमें मूल्यांकन राशि से अधिक राशि रू. 4.02 लाख का आहरण होना पाया गया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 825, 826 एवं 827 दिनांक 10.03.2022 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार कार्यवाही प्रचलन में होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
180. ( क्र. 4453 ) श्री तरबर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सागर अन्तर्गत जिला/जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत वर्ष 2005 के पूर्व पेंशन का प्रावधान कर भुगगतान किया गया था? यदि हाँ, तो पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की सूची प्रदान करें? (ख) शासन द्वारा जिला सागर अन्तर्गत जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को वर्ष 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को किस नियम के तहत अंशदान, पेंशन स्वीकृत की गई? (ग) क्या वर्तमान में वर्ष 2005 के पूर्व कार्यरत जिला जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो, पुरानी पेंशन प्राप्ति के स्वीकृति आदेश कब तक जारी किए जाएंगे? इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में ओ.बी.सी. वर्ग को आरक्षण
[स्कूल शिक्षा]
181. ( क्र. 4455 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 जो 16 विषयों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चयन हेतु आयोजित की गई थी, उसमें ओ.बी.सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में 11 विषयों में ही 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तथा शेष पांच विषयों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया यह किस नियम के तहत दिया गया? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षकों की सूची में 1. इतिहास 2. राजनीति शास्त्र 3. संस्कृत 4. भूगोल 5. कृषि 6. समाज विज्ञान विषयों में ओ.बी.सी. वर्ग की 27 प्रतिशत के बजाय 14 प्रतिशत की अंतिम चयन सूची क्यों जारी की गई है तथा 13 प्रतिशत पद होल्ड पर क्यों रखे गए हैं? (ग) होल्ड पर रखे गए यह 13 पद कब तक भरे जाएंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत 12 विषयों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर चयन सूची जारी की गई। शेष 04 विषयों-इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत, भूगोल में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हुऐ चयन सूची जारी की गई। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) माननीय न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के निर्णय पर निर्भर होगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मंडी बोर्ड द्वारा निरीक्षकों को प्रताड़ित किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
182. ( क्र. 4457 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी बोर्ड भोपाल में कई उप संचालक एवं संयुक्त संचालक होने के बाद भी श्री अवनीश चतुर्वेदी, उप संचालक को प्रतिनियुक्ति में लेकर उसे गृह स्थान में शासन एवं मंडी बोर्ड की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मंडी बोर्ड एवं शासन को प्राप्त हुई हैं? उनके जांच एवं परिणामों की जानकारी दें तथा इनके मूल विभाग में सेवाकाल के दौरान कितने दण्ड मिले हैं? कितने कारणदर्शी सूचनापत्र जारी हुए हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के विरूद्ध मंडी को क्षति पहुंचाने एवं नियम विरूद्ध काम करने के संबंध में नोटिसें जारी की गई हैं तो आरोपियों से क्षति की राशि की वसूली क्या की गई है तथा क्या दण्ड दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उप संचालक, मंडी बोर्ड रीवा द्वारा सीनियर मंडी निरीक्षकों के स्थानान्तरण प्रस्ताव देकर अटैच कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा जूनियर सहायक उपनिरीक्षकों को मंडी का प्रभार सौदेबाजी के तहत दिया जा रहा है? चाकघाट एवं मैहर मंडी इसके उदाहरण हैं। मंडीबोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक को जानकारी होने के बाद कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रिश्वत खोरों को संरक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
183. ( क्र. 4458 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय रीवा की पदस्थापना उनके गृह स्थान में शासन एवं मण्डी बोर्ड की नीति के विरूद्ध की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं शासन के स्तर पर प्राप्त हुई हैं? उनकी जांच एवं परिणामों की जानकारी दें। (ग) क्या उप संचालक के द्वारा उड़नदस्ता के माध्यम से सहभागी बनकर कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर एवं सीधी में संस्थाओं को दुर्भावना पूर्वक निजी हित में हानि पहुंचाई गई है, इसके लिए प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तत्संबंधी नोटिसें सचिव एवं उप संचालक को जारी की गई है? उनके बारे में आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की और हानि की वसूली क्या संबंधितों से की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उड़नदस्ता दल के माध्यम से रामपुर नैकिन के व्यापरी से 40,000/- रूपयों की रिश्वत ली गई है? इसके लिए शपथ-पत्र के माध्यम से कार्यवाही हेतु सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 591, दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावास
[स्कूल शिक्षा]
184. ( क्र. 4475 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय एवं छात्रावास संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में संचालित कार्यालय एवं छात्रावासों में कहां-कहां कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? समस्त पदों सहित तथा संविदा एवं आउटसोर्स पदों पर पदस्थ कर्मचारियों की वेतन सहित जानकारी देवें। (ग) क्या संविदा एवं आउटसोर्स पर पदस्थ कर्मचारियों को कोरोना काल के समय वेतन प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो वेतन प्रदाय की जानकारी देवें? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सागर जिले अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत 11 विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय, 7 के जी.बी.वी. छात्रावास, 11 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास, 2 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय बालक छात्रावास संचालित हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना काल के समय वेतन प्रदान किया गया है, छात्रावासों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना काल के समय छात्रावास बंद होने के कारण वेतन प्रदान नहीं किया गया है।
ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
185. ( क्र. 4485 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण अनुबंधित एवं नियुक्ति ग्राम पंचायत से अन्यत्र ग्राम पंचायतों में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो नियुक्ति दिनांक के उपरांत किस-किस जनपद क्षेत्र, किस-किस ग्राम पंचायत के किन-किन ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण किस-किस अधिकारी द्वारा किस आदेश एवं निर्देशों के तहत कब-कब किए गये हैं? उसकी सूची उपलब्ध करावें। (ग) ग्राम पंचायतों के कुछ ग्राम रोजगार सहायकों की मूल ग्राम पंचायत में वापसी के आदेश किए गए और कुछ ग्राम रोजगार सहायकों को मूल ग्राम पंचायत में वापसी के आदेश किन-किन कारणों से नहीं किये गये हैं? (घ) ग्राम रोजगार सहायकों के आदेश/दिशा निर्देश मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद/शासन द्वारा कोई आदेश या निर्देश जारी किया गया हो तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें? ग्राम पंचायतों में पदस्थ किन-किन ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण पुन: नियुक्ति/अनुबंधित ग्राम पंचायतों में पुन: स्थानांतरित कब-कब किया गया, किन-किन अधिकारियों के आदेश से किया गया एवं किन-किन ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण नहीं किये गये हैं? उसकी सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का पत्र क्र. 6125, दिनांक 22.11.2019 के तहत कुछ ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण उपरांत मूल पंचायत में वापसी के आदेश किये गये हैं एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल का पत्र क्र. 6420, दिनांक 02.12.2019 में जारी निर्देश के अनुरूप कुछ ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण उपरांत मूल ग्राम पंचायत में वापसी के आदेश नहीं किये गये हैं। (घ) ग्राम रोजगार सहायकों के दिशा निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' अनुसार है।
पारस्परिक अंतर विभागीय स्थानान्तरण
[स्कूल शिक्षा]
186. ( क्र. 4486 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत पारस्परिक स्थानान्तरण स्कूल शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग व जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग के कितने शिक्षकों का अन्तर विभाग स्थानान्तरण किया गया है? कितने आवेदन पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु शेष हैं? शेष आवेदनों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? (ग) यदि नहीं, तो पारस्परिक अन्तर विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग व जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में) स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया? कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 24 जून, 2021 में एक विभाग से दूसरे विभाग में पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वर्ष 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
187. ( क्र. 4489 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा सेवा गठन के पश्चात जब अध्यापक संवर्ग का संविलियन किया गया था तब राज्य शिक्षा सेवा आयोग के नियम शर्तों में पूर्व या नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता शून्य कर दी गई है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत अभी तक प्रथम क्रमोन्नति से वंचित क्यों रखा जा रहा है? (ग) क्या सागर जिले में माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की क्रमोन्नति की सूची मार्च 2020 में तैयार की गई एवं जारी की गई है और अब तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार क्या यह भी सही है कि राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सेवा शर्तों के जारी होने के बाद उसमें नियुक्ति दिनांक से सन 2006 के पश्चात भर्ती हुए शासकीय सेवकों की सेवा नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना की जानी थी? अब इन अध्यापक संवर्ग को प्रथम क्रमोन्नति कब तक प्रदान की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) सागर जिले में माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की क्रमोन्नति सूची तैयार की एवं जिला स्तर से प्राथमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति के आदेश जारी किये गये, किन्तु नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों हेतु सक्षम स्तर से क्रमोन्नति के निर्देश जारी नहीं होने के कारण उक्त आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित रखा है। (घ) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ1-14/2019/20-1, भोपाल दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार प्रावधानित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
सागर जिले के अध्यापकों, लिपिकों, भृत्यों को समयमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
188. ( क्र. 4490 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के शिक्षकों, अध्यापकों, लिपिकों, भृत्यों को द्वितीय, तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ क्या विगत 05 वर्षों में दिया गया है और कितने कर्मचारी वंचित रह गये हैं? सूची उपलब्ध करायी जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो क्यों? इन कर्मचारियों को 20 और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत अभी तक समयमान वेतनमान से वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार वंचित रह गये कर्मचारियों के समयमान वेतनमान के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (ग) के अनुसार समयावधि बताने का कष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग को समयमान वेतनमान प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। सागर जिलान्तर्गत सभी पात्र लिपिकों एवं भृत्यों को द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
189. ( क्र. 4491 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले की तहसील टीकमगढ़ की उप तहसील समर्रा के नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत पठा के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार (सचिव) को दिनांक 19.06.2014 को जन्म/मृत्यु पंजीयन संबंधी कोई आदेश दिया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश और सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार (सचिव) ग्राम पंचायत पठा द्वारा दिनांक 23.06.2014 को नायब तहसीलदार के आदेश में उल्लेखित जन्म के स्थान पर, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति सहित वसूल शुल्क राशि तथा पंचायत कोष में जमा करने की तिथि उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जन्म के स्थान पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने तथा तत्समय शुल्क वसूल न करने के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या आदेश के विपरीत जारी किया गया फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाकर, इसके आधार पर शासन की किन्ही योजनाओं में लिये गये लाभ की भरपाई संबंधित से कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करते समय 20/- विलंब शुल्क न लेने हेतु रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु पंजीयन/सचिव ग्राम पंचायत पठा दोषी है। उक्त संबंध में कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 479, दिनांक 09.03.2021 जारी किया गया। वर्तमान में श्री लक्ष्मण सिंह परिहार, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत पठा अन्य प्रकरण में ग्राम पंचायत पातरखेरा से निलंबित हैं। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1080, दिनांक 11.03.2022 से अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया गया साथ ही आदेश क्रमांक 1081, दिनांक 11.03.2022 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। विभागीय जांच के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार त्रुटिपूर्ण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल/छात्रावासों में निर्माण कार्य एवं गुणवत्ता
[स्कूल शिक्षा]
190. ( क्र. 4505 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में किन-किन स्कूलों छात्रावासों में पेयजल, स्मार्ट क्लासेज, लाईट, टॉयलेट एवं बाउण्ड्रीवॉल हैं? किन-किन स्कूलों में नहीं हैं? कारण सहित शासकीय गैर शासकीय स्कूलों एवं छात्रावासों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में किन-किन स्कूलों छात्रावासों में नल-जल, टॉयलेट इत्यादि निर्माण कार्य मानक विरूद्ध होने की शिकायत मिली? समस्त शासकीय स्कूलों के निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन की छायाप्रति बतायें। स्कूलों-छात्रावासों में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच किस दिनांक को किस के द्वारा की गई? स्कूल-छात्रावास वार ब्यौरा दें। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, खेल सामग्री, गणवेश इत्यादि के लिये कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? किन-किन एजेंसियों द्वारा राशि खर्च की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। क्या गणवेश कपड़ों की गुणवत्ता खराब एवं छात्र-छात्राओं के नाप की नहीं होने, खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है? कब तक जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित निर्माण कार्यों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा की जाती है। निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। छात्रावासों का निर्माण कार्य निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता की जांच ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की जाती है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। निर्माण कार्य पी.आई.यू. के तकनीकी मार्गदर्शन में कराया जाता है। वर्तमान में निर्माणाधीन कार्य निरंक है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार खेल सामग्री संबंधित देयकों के भुगतान हेतु विकासखण्ड स्तर से शाला प्रबंधन समिति को भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। शा. उ.मा.वि. भेजरी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु राशि रू. 73.87 लाख परियोजना क्रियान्वयन इकाई को आवंटित की गई थी। खेल सामग्री हेतु वर्ष 2019-20 में रू. 10,000/- वर्ष 2022-21 में रू. 25,000/- तथा वर्ष 2021-22 में रू. 25,000/- प्रति शाला आवंटित की गई है। राशि का व्यय संबंधित स्कूल की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया गया है। गणवेश का क्रय अभिभावक द्वारा स्वयं गुणवत्तायुक्त किया गया है एवं खेल सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
191. ( क्र. 4506 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंचायतों में किन व्यक्तियों का प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाईन सूची में नाम प्रदर्शित हो रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त सूची में प्रदर्शित व्यक्तियों को आवास स्वीकृत राशि कब, कितनी भुगतान की गई है? नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित आवास का मजदूरी भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो नामवार सूची उपलब्ध करावें। (घ) जिला अनूपपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) मजदूरी भुगतान की जानकारी मनरेगा पोर्टल के पब्लिक डोमेन में nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (घ) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा का आयोजन
[स्कूल शिक्षा]
192. ( क्र. 4513 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा आयोजित करना बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब से और क्यों? (ख) पहले स्वाध्यायी रूप से शीघ्रलेखन का कोर्स करने वाले छात्रों को हर छ: महीने में उक्त परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होकर शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा पास करने के उपरांत प्रमाण-पत्र मिल जाता था, जबकि वर्तमान में सी.पी.सी.टी. परीक्षा द्वारा केवल मुद्रलेखन और कम्प्यूटर कुशलता का ही प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, सी.पी.सी.टी. के माध्यम से शीघ्रलेखन की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती? शीघ्रलेखन (स्टेनो) का कोर्स करने के लिए छात्रों को या तो आई.टी.आई. में प्रवेश लेकर और वर्ष भर आई.टी.आई. जाकर शीघ्रलेखन की परीक्षा पास करनी पड़ती है या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन वर्ष का डिप्लोमा करना पड़ता है, तब जाकर शीघ्रलेखन उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र मिलता है, जो छात्र प्रायवेट रूप से शीघ्रलेखन का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षा आयोजित करने की शासन के पास क्या योजना है? (ग) शासकीय कर्मचारियों के लिए तो शीघ्रलेखन की परीक्षा पास करना संभव ही नहीं है? यदि जनहित में उक्त परीक्षा प्रारंभ की जाती है, तो शीघ्रलेखन (स्टेनो) करने वाले छात्रों/शासकीय कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा और उन्हें एक वर्ष तक आई.टी.आई. या तीन वर्ष तक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा? क्या शासन इस बारे में कोई योजना बनावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-8/2013/1/3, भोपाल दिनांक 01 जुलाई, 2013 के अनुसार शासकीय सेवाओं में वर्तमान में टायपिंग संबंधी समस्त कार्य कम्प्यूटर पर संपादित किया जाता है। इसलिये अब शासकीय सेवाओं में मेन्युअल हिन्दी टायपिंग की अर्हता की अनिवार्यता का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः उक्त के प्रकाश में परिषद् द्वारा अप्रैल, 2013 के बाद से परीक्षायें आयोजित नहीं की जा रही है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है और विचाराधीन भी नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
193. ( क्र. 4515 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) [ श्री राजेश कुमार प्रजापति ] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, छतरपुर के पत्र क्र. 1973/शिकायत/2021, दिनांक 06.10.21, क्र.1768/ग्रायांसे/2021, दिनांक 13.09.2021, क्र. 750/शिकायत/2021, दिनांक 18.03.2021, क्र. 969/शिकायत दिनांक 12.04.2021, क्र. 1207/शिकायत/2021, दिनांक 10.06.2021, क्र. 1001/शिकायत/2021, दिनांक 22.04.2021, क्र. 1282/शिकायत/2021, दिनांक 24.06.2021, क्र. 710/ज.प./2021, दिनांक 24.09.2021, क्र. 569/ज.प./मनरेगा/2021, दिनांक 06.09.2021 के पत्रों पर कार्यवाही की गई है? (ख) क्या संबंधित पत्रों के अनुसार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मनरेगा अंतर्गत निर्माण किये गये चेक डेमों के स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन एवं प्रशासकीय स्वीकृत, माप पुस्तिका के अनुसार गठित टीम द्वारा चेक डेमों की जांच की गई? यदि हाँ, तो चेक किये गये समस्त चेक डेमों की सूची उपरोक्त रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध करायें। (ग) क्या कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छतरपुर एवं समस्त विकासखण्डों के सहायत यंत्रियों द्वारा संबंधित उपयंत्रियों, सरपंचों, सचिवों, सहायक सचिवों को पत्र बताकर करोड़ों रूपये का गबन करके शासन को चूना लगाया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छतरपुर एवं सहायक यंत्री, समस्त जनपद पंचायत, जिला छतरपुर एवं उपयंत्रियों को निलंबित एवं संविदा समाप्त कर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
भाग-2
स्थायी
आदेश 13-क के
अनुसरण मॆं
अतारांकित प्रश्नोत्तर
भवनविहीन
हाई एवं हायर
सेकेण्डरी स्कूलों
के भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 153 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में कितने हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनविहीन हैं? शालावार जानकारी बतावें? (ख) हटा एवं पटेरा विकासखण्ड में हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल जो भवनविहीन हैं उनकी स्वीकृति वर्ष सहित बतावे जैसे - हाईस्कूल देवरी फतेहपुर, हाईस्कूल विनती हटा, हाईस्कूल कलकुआ, हाईस्कूल भैंसा का भवन निर्माण कार्य कब तक कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। स्कूलों में भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अतिथि शिक्षकों का मानदेय
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 205 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कब से की गई है व कुल कितने शिक्षक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? (ख) इन शिक्षकों का मानदेय किस स्तर से तय किया जाता है? क्या विषयवार अलग-अलग मानदेय दिया जाना चाहिए या सभी को समान मानदेय दिया जाता है? (ग) क्या अनुभव के आधार पर इन अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या प्रक्रिया होगी व कब तक किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार जितने शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं? इनका भविष्य क्या है? क्या इन्हें कभी शासकीय कर्मचारी की तरह सेवा में लिया जाएगा या नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2007 से। वर्तमान में अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या 46953 है। (ख) शासन स्तर से। विभिन्न विषय के अतिथि शिक्षकों को एक समान मानदेय दिया जाता है। (ग) जी नहीं। अपितु मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की गई है, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार।
सी.एम. राइज स्कूल की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 316 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कितने-कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हैं? स्वीकृति आदेश की प्रति प्रदाय करें। (ख) क्या सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) क्या पूर्व में सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी? अगर की गई तो कितने स्कूल खोले गये? घोषणा अनुसार नहीं खोले गये तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बड़वानी जिले में स्कूल शिक्षा विभाग से 02 सी.एम.राईज स्कूल एवं जनजातीय कार्य विभाग से 06 स्कूल स्वीकृत है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। उत्तरांश 'क' अनुसार जनजातीय कार्य विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2021 के तहत शासकीय कन्या उ.मा.वि. सेंधवा को सी.एम. राईज स्कूल के रूप में चयनित किया जा चुका है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 317 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के.जी. से कक्षा 12 वीं के अंतर्गत कितने प्राईवेट स्कूल रजिस्टर्ड/संचालित/स्थापित हैं। अध्यापकों की संख्या एवं स्कूलों के नाम सहित पृथक-पृथक ब्यौरा देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम या अन्य अधिनियमों के तहत नि:शुल्क शिक्षा के लिये कितने प्रतिशत सीट गरीब एवं आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिये आरक्षित है? आरक्षित सीटों पर दाखिला प्राप्त किये समस्त बच्चों के प्रतिशत वर्गवार ब्यौरा स्कूलवार, कक्षावार पृथक-पृथक बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के आरक्षित सीटों को नहीं भरने पर किन-किन नियमों के तहत स्कूलों के खिलाफ किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही करने का नियम प्रचलित है? जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक की गई उक्त कार्यवाहियों का विवरण बतावें? (घ) जनवरी 2019 से वित्त वर्ष 2021-22 तक सेंधवा विधानसभा के शासकीय स्कूलों को स्पोर्टस सामग्री, लेब, लायब्रेरी के लिये कितनी राशि किन-किन संस्थाओं/विभागों मदों द्वारा प्राप्त हुई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च हुई? वर्षवार, स्कूलवार पृथक-पृथक बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत के.जी. से कक्षा 12वीं के अंतर्गत 64 प्राईवेट स्कूल रजिस्टर्ड/संचालित/स्थापित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार। (ग) प्रश्नांश (ख) के सभी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर चयन की प्रक्रिया एन.आई.सी. के माध्यम से आँनलाईन लॉटरी द्वारा की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यालय स्तर से सत्र 2019 से प्रत्येक शासकीय प्राथमिक विद्यालय को रूपये 5000/- प्रति तथा प्रत्येक शासकीय माध्यमिक विद्यालय को रूपये 10,000/- प्रति के मान से स्पोर्टस सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि एस.एम.सी. के खाते में प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -स अनुसार। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु राशि प्रदान नहीं की जाती है, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है।
मनरेगा रजिस्ट्रेशन उपरांत काम दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 332 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 22 तक कितने लोगों ने मनरेगा में कार्य हेतु मांग की गयी थी? विकासखण्डवार संख्या बताएं। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला व उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिला? विकासखण्डवार संख्या बताएं। (ग) मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण रहा? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में कार्य की मांग करने वाले प्रेत्यक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत राजगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक 243051 लोगों ने मनरेगा में कार्य हेतु मांग की गयी। विकासखण्डवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' की अवधि में 243051 लोगों को मनरेगा में काम मिला, उपरोक्त अवधि में मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिलने की संख्या शून्य है। विकासखण्डवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
अध्यापकों की क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 522 ) श्री
अनिल जैन : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) निवाड़ी
जिले में ऐसे
कितने सहायक
अध्यापक, अध्यापक
एवं वरिष्ठ
अध्यापक हैं, जिनका
प्रथम
क्रमोन्नति
उपरांत
क्रमशः प्राथमिक
शिक्षक, माध्यमिक
शिक्षक व उच्च
माध्यमिक
शिक्षक संवर्ग
में संविलियन
किया गया है। (ख) प्रश्नांश
(क) में
उल्लेखित
शिक्षकों को
द्वितीय
क्रमोन्नति
दिये जाने
हेतु क्या
प्रावधान है
तथा द्वितीय
क्रमोन्नति
हेतु आवश्यक
सेवा अवधि की
गणना किस
दिनांक से
मान्य की
जावेगी। (ग) निवाड़ी
जिले में ऐसे
कितने सहायक
अध्यापक, अध्यापक
एवं वरिष्ठ
अध्यापक हैं
जिन्हें पात्रता
होने के
बावजूद प्रथम
क्रमोन्नति
का लाभ नहीं
दिया जा सका
और उनका
संविलियन
नवीन संवर्ग
में कर दिया
गया। (घ)
प्रश्नांश
(ग) में
उल्लेखित
शिक्षकों को
प्रथम
क्रमोन्नति
कब तक प्रदाय
कर दी जावेगी
तथा सेवा अवधि
की गणना किस
दिनांक से
मान्य होगी।
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) अध्यापक
संवर्ग को
नवीन संवर्ग
में नियुक्ति
हेतु प्रथम
क्रमोन्नति
प्रदाय किये
जाने की
अनिवार्यता
नहीं है तथापि
निवाडी जिले
में नवीन
संवर्ग में
नियुक्त अध्यापक
संवर्ग के लोक
सेवकों में से
360 सहायक
अध्यापक, 192 अध्यापक
एवं 31
वरिष्ठ अध्यापकों
को प्रथम
क्रमोन्नति
उपरांत नवीन
शैक्षणिक
संवर्ग में
क्रमश: प्राथमिक
शिक्षक, माध्यमिक
शिक्षक एवं
उच्च माध्यमिक
शिक्षक के पद
पर नियुक्त
किया गया है। (ख) इस
संबंध में
प्रस्ताव
विचाराधीन
है। शेषांश का
प्रश्न उपस्थित
नहीं होता है।
(ग) निवाडी
जिले के 80 प्राथमिक
शिक्षक, 59
माध्यमिक
शिक्षक एवं 05 उच्च
माध्यमिक
शिक्षकों को
प्रथम
क्रमोन्नति
का लाभ
प्राप्त नहीं
हुआ है। (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
शासकीय स्कूलों को निजी संस्थाओं को सौंपने की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 740 ) श्री कमलेश्वर पटेल [ श्री विशाल जगदीश पटेल ] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों का संचालन पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में किस-किस स्कूल को दिया गया है अथवा दिया जाना है विवरण बतायें? (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में किये एम.ओ.यू. के अनुसार किन-किन शर्तों पर सरकारी स्कूल उपरोक्त संस्थान को दिए जा रहे हैं? (घ) क्या सरकारी स्कूलों को निजी संस्थान को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार इन स्कूलों को संचालित करने में असमर्थ है? यदि नहीं, तो फिर इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजना अंतर्गत पंजीयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 794 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिला? (घ) मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (ड.) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 3980 परिवारों का जॉबकार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें इन परिवारों के 9008 सदस्य शामिल हैं। (ख) उपरोक्त अवधि में 27918 जॉबकार्डधारी परिवारों के 47773 सदस्यों को मांग अनुसार मनरेगा में काम मिला। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
संविदा कर्मचारियों को मानदेय
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 889 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 20.12.2021 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक-8 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी हाँ दिया गया है। क्या शासन ने संविदा कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान दिए जाने के निर्देश दिए हैं? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति दें, यदि नहीं, तो संविदा कर्मचारी सभी एक समान योग्यता रखते हैं तो एक समान वेतन न देने का जो कारण लिखा है, क्या वह सही है? (ख) माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं संभागीय शिक्षा मंडल के कार्यालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध उक्त कार्यालय में कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? स्वीकृत संख्या संबंधी आदेश की प्रति दें। (ग) प्रश्नांश (क) में मुद्रित प्रश्न क्रमांक-8 के उत्तर के प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पत्र के उत्तर की प्रति प्रश्नकर्ता को प्रश्न दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नोत्तरी दिनांक 20.12.2021 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक 8 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी हाँ दिया गया है। जी नहीं। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मुख्यालय में नियमित पद के विरूध्द कार्यरत संविदा डाटा एन्ट्री आपरेटरों को म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक सी-5/2/2018/1/3, दिनांक 5 जून 2018 के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है एवं मण्डल मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालयों में पदस्थ अन्य डाटा एन्ट्री आपरेटर जो कि नियमित पद के विरूध्द कार्यरत नहीं है, उन्हें छटवें वेतनमान के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल में डाटा एन्ट्री आपरेटरों के कुल 36 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरूध्द निम्नलिखित डाटा एन्ट्री आपरेटर पदस्थ हैः- 1. श्री कमलेश कुमार अहिरवार -06.08.2001 से, 2. श्री आशीष शर्मा - 01.08 2001 से, 3. श्री अवधेश नारायण दीक्षित -01.08.2001 से, 4. श्रीमती मीनाक्षी सेंगर-24.08.2001 से स्वीकृत संख्या की प्रति संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' में मुद्रित प्रश्न क्रमांक-8 के उत्तर के प्रश्नांश ''ग'' में उल्लेखित मण्डल के पत्र क्रमांक 4301 भोपाल दिनांक 08.12.2020 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार।
शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों में फर्जी नियुक्ति की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 954 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिला की ग्राम पंचायत निजामपुर, किशनपुर, मगरोनी जिन्हें मिलाकर सितम्बर 2018 में मगरोनी नगर पंचायत बनाया गया था, तो इन ग्राम पंचायतों में जनवरी 2014 से सितम्बर 2018 तक कितने कर्मचारी थे? (ख) कर्मचारियों की नियुक्ति किस सक्षम अधिकारी ने की क्या जनपद पंचायत नरवर से अनुमोदन किया गया यदि हाँ, तो किस-किस कर्मचारी का अनुमोदन किया नाम सहित जानकारी देवें? (ग) ग्राम पंचायतों में रखे गये कर्मचारियों का वेतन किस मद से दिया गया था एवं इन्हें वेतन ऑन लाईन दिया जाता था विस्तार से बतायें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में तीनों ग्राम पंचायतों में फर्जी नियुक्ति की है इन सब की जांच उच्च स्तरीय एवं लोकायुक्त संगठन से कराई जावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत निजामपुर एवं किशनपुर में एक-एक सचिव तथा ग्राम पंचायत मंगरौनी में 01 सचिव व 01 ग्राम रोजगार सहायक था। (ख) कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी के पत्र क्र. 1000/जि.पं./पं.प्रको./विधा./2022 दिनांक 7.3.2022 अनुसार ग्राम पंचायत में सृजित सचिव पद की नियुक्ति तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला स्तर से अनुमोदन उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच/सचिव द्वारा की गई है। (ग) ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के वेतन का भुगतान योजना क्रमांक 6299 (0101, 0102 एवं 0103) से किया गया है। (घ) आवश्यक परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाएगा।
सम्बल योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 955 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 201 दिनांक 20.12.2021 में मुन्नीबाई पत्नी, रामसेवक जिसकी मृत्यु दिनांक तक पंजीयन केन्द्र था तो मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 756/595/2019/A-16 का हवाला देकर जनपद नरवर के सचिव ने भौतिक सत्यापन को अपात्र किया? (ख) मुन्नीबाई का श्रमिक पंजीयन 1-6-2018 को हुआ उस समय तक अचल सम्पत्ति थी तो किस अधिकारी कर्मचारी ने पंजीयन किया? उसकी मृत्यु 8-5-19 को हुई 25-6-2019 को आवेदन आना 26-6-2019 सचिव द्वारा भौतिक सत्यापन में अपात्र बताया? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है तो क्या सचिव द्वारा गलत भौतिक सत्यापन करके अधिकारियों को गुमराह किया? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) से (ग) के संदर्भ में सचिव द्वारा गलत जानकारी दी गई है, हाँ तो क्या सचिव को दण्डित किया जायेगा? हाँ तो कब तक? क्या उसके विरूद्ध कारवाई की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्वच्छता अभियान के तहत ओडीएफ में शामिल ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 1373 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्यावरा विधानसभा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान के तहत कितने ग्राम ओडीएफ शामिल हुये? क्रमवार बतावें? (ख) ब्यावरा विधानसभा के अंतर्गत शौचालय बनाने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है यदि नहीं, तो 2020-21 और 2021-22 में कहां-कहां नवीन शौचालय बनाये गए? (ग) कितने शौचालय शेष रह गए है व कब तक पूर्ण किये जायेंगे। (घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में उक्त अभियान में कितनी राशि ब्यावरा विधानसभा में जारी की गई।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ब्यावरा विधान सभा में स्वच्छता अभियान के तहत जनपद पंचायत ब्यावरा में 277 ग्राम तथा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के 57 ग्राम ओडीएफ में शामिल हुए है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) ब्यावरा विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 2018 में भारत शासन से प्रदाय पात्रता सूची अनुसार लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। परिवार विभाजन के कारण एवं अन्य पात्र हितग्राही को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जनपद ब्यावरा के 1593 तथा जनपद नरसिंहगढ़ के 151 शौचालय बनाये गए है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत के अंतर्गत 120 तथा जनपद नरसिंहगढ़ के 32 शौचालय वर्तमान में शेष है। जिनको भारत शासन के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) पोर्टल पर पंजीकृत कर लिया गया है। भारत शासन के दिशा-निर्देशानुसार शौचालय निर्माण की एजेंसी स्वयं हितग्राही है। हितग्राही द्वारा निर्माण किया जाना है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अभियान में जनपद पंचायत ब्यावरा में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में 89.76 लाख तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों पर 34.65 लाख राशि तथा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में व्यक्तिगत शौचालयों में 18.12 लाख तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में 11.34 लाख राशि ब्यावरा विधानसभा में जारी की गई।
निजी संस्थाओं में नि:शुल्क शिक्षा की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 1411 ) श्री उमंग सिंघार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा में शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा प्रा.वि., मा.वि., हाईस्कूल एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्ड में कितने शासकीय एवं निजी स्कूले संचालित हो रही हैं? विकासखण्डवार, शासकीय एवं निजी स्कूलवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या नि:शुल्क शिक्षा अधिनियम अंतर्गत निजी शालाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में किन-किन निजी शालाओं में कितने-कितने पात्र अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जा रही हैं? विकासखण्डवार, शालावार जानकारी उपलब्ध करावे एवं यदि पात्र छात्र-छात्राओं की नि:शुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही तो क्यों एवं इसका जिम्मेदार कौन है एवं जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शासकीय विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं अशासकीय विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) जी हाँ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12 (1) (C) के तहत अशासकीय शालाओं में पिछड़ा वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उद्भूत होता है।
मध्यान्ह भोजन योजना में कच्चा अनाज का वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 1535 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर को कोरोना काल में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को कच्चा अनाज का वितरण करने हेतु कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं एवं चावल आवंटित किया एवं कितना-कितना वितरित किया गया तथा कितना अवितरित रहा एवं क्यों? वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की जानकारी देवें? (ख) जबलपुर शहरी क्षेत्र एवं विकासखण्डों के कितने-कितने स्कूलों के कितने-कितने छात्र/छात्राओं को कितना-कितना अनाज का वितरण नहीं किया गया एवं क्यों? अवितरित अनाज का क्या उपयोग किया गया? माह अप्रैल 2020 से नवम्बर 2021 तक माहवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) में शासन के निर्देशानुसार माह सितम्बर 2021 शतप्रतिशत स्कूल खुलने के पश्चात पहले की तरह पुनः कितने-कितने स्कूलों के कितने-कितने बच्चों को कब से कितना-कितना पका भोजन वितरित किया गया एवं कितने स्कूलों में वितरित नहीं किया गया एवं क्यों? विकासखण्डवार व शहरी क्षेत्र के स्कूलों की मार्च 2021 तक की स्थिति में जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (क) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाले कितने स्कूलों के कितने-कितने छात्र/छात्राओं के नाम का कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन कब से नहीं किया गया हैं एवं क्यों? क्या शासन कच्चा अनाज के वितरण में की गई गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पी.एम. पोषण अंतर्गत कोरोना काल में जिला जबलपुर की लक्षित शालाओं में दर्ज विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 3145.73 मे.टन गेहूं एवं 927.19 मे.टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसका शत प्रतिशत वितरण किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2022 तक कुल 2080.38 मे.टन गेहूं एवं 600.84 मे. टन चावल का आवंटन दिया गया, जिसमें से कुल 2051.10 मे.टन गेहूं एवं 592.44 मे. टन चावल का वितरण किया गया। (ख) प्रश्नांकित अवधि में शत-प्रतिशत सूखा खाद्यान्न का वितरण किए जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शाला खुलने के पश्चात परिषद के पत्र दिनांक 24.11.2021 के क्रम में जिले की समस्त शालाओं में गर्म पका हुआ भोजन वितरण प्रारंभ किया गया। परिषद के पत्र दिनांक 02.12.2021 के परिपालन में 50 प्रतिशत शैक्षणिक दिवसों में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन वितरित किया गया। कोविड की तीसरी लहर के संक्रमण के कारण दिनांक 14.01.2022 से शालाएं बंद होने के कारण पके हुए भोजन का वितरण नहीं किया गया। दिनांक 01.02.2022 से पुनः 50 प्रतिशत शैक्षणिक दिवसों में पका हुआ भोजन वितरित किया गया तथा दिनांक 13.02.2022 से शतप्रतिशत शैक्षणिक दिवसों में जिले की समस्त 2316 शालाओं के 142778 विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन पात्रता एवं निर्धारित मीनू अनुसार वितरित किया जा रहा है। (घ) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में समस्त शालाओं के शिक्षा पोर्टल पर दर्ज छात्र-छात्राओं को माह जनवरी, 2022 के अनाज का वितरण किया जा रहा है। AepDS पोर्टल के माध्यम से जनवरी, 2022 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के कारण कतिपय तकनीकी समस्या के कारण खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में विलम्ब हुआ। गड़बड़ी के संबंध में जिला स्तर पर किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पौधारोपण की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
15. ( क्र. 1536 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनान्तर्गत पौधारोपण एवं हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? लक्ष्य पूर्ति बतलायें। वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की स्थिति में जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत कब-कब कहां-कहां से किस-किस प्रजाति के किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितने-कितने फल, फूल, औषधि बीज, उवर्रक पौधों का क्रय किया गया एवं कितनी-कितनी मात्रा में नर्सरियों को प्रदाय किया गया तथा कितने कृषकों को कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का निःशुल्क वितरण किया गया? इनके परिवहन एवं भण्डारण पर कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन किसने किया हैं? (ग) कहां-कहां पर कब से कब तक कितने-कितने क्षेत्रफल में किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में फल, फूल, बीज, पौधों का रोपण कार्य कितनी राशि में कराया गया। पौधों की सुरक्षा देखभाल, रखरखाव सिंचाई आदि पर कितनी राशि व्यय हुई? कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं? (घ) हितग्राही मूलक किन-किन योजनान्तर्गत कितने-कितने कृषक लाभांवित हुये हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि के कृषि यंत्र, उपकरण, सामग्री आदि प्रदाय की गई एवं अनुदान की कितनी राशि वितरित की गई? क्या शासन इसमें किये भ्रष्टाचार, राशि का दुरूपयोग की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ- 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स- 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द- 1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। MIDH यंत्रीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 की जांच प्रक्रियाधीन है।
ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतन का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 1667 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति वर्ष 1995 से की गई थी यदि हाँ, तो इनकी गणना 2008 से क्यों की गई? कारण बतावें? (ख) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा पंचायत सचिवों के साथ किया गया यह आचरण नियमों के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो 2008 के स्थान पर नियुक्ति दिनांक 1995 से गणना के आदेश दिये जावेंगे यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या यह सत्य है कि म.प्र. शासन में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ दिया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या शासन सातवें वेतन का लाभ पंचायत राज में पदस्थ पंचायत सचिवों को भी लागू दिनांक से सातवें वेतन का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अत: शासन के कर्मचारियों के अनुरूप सातवें वेतन का लाभ दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासन द्वारा गौशालाओं को अनुदान का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 1668 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत कितनी गौशालाएं शासन द्वारा संचालित है कितनी निजी एवं कितनी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित है सम्पूर्ण विवरण देवें। प्रत्येक गाय के मान से प्रति गाय उनके रखरखाव, भोजन हेतु कितनी राशि तय है? (ख) वर्ष 2020 से जनवरी 2022 तक किन-किन गौशालाओं में कितनी स्वस्थ एवं कितनी बीमार गाय हैं। प्रत्येक गौशाला में कितनी गायों को रखे जाने की क्षमता है। चिकित्सकों द्वारा कब-कब उपचार हेतु गौशालाओं में चिकित्सक गए है? (ग) वर्ष 2020 से जनवरी 2022 तक कुल कितनी गायों की भूख से बीमारी से मृत्यु हुई है या अन्य कारणों से विवरण देवें। (घ) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा दिये जाने वाली गौशालाओं को अनुदान राशि समय पर नहीं देने से भूख से एवं संचालकों की लापरवाही से गायों की मृत्यु हुई है दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी? (ड.) किन-किन गौशालाओं को वर्ष 2020 जनवरी से लेकर फरवरी 2022 तक गौशालाओं के संचालन हेतु अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधान सभा राजनगर अंतर्गत 04 गौशालाएं शासन द्वारा संचालित की जा रही है, जिनमें से 01 ग्राम पंचायत द्वारा एवं 03 स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है। चारे भूसा हेतु राशि रूपये 20/- प्रति गौवंश प्रतिदिवस का प्रावधान किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2020 से जनवरी 2022 तक गायों की भूख या बीमारी से गौशाला में कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। 02 गौशालाओं तालगांव में 03 एवं सेवढ़ी में 08 गायों की सामान्य मौत हुई है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्ष 2020 जनवरी से लेकर फरवरी 2022 तक संचालित ऐसी कोई गौशाला नहीं है, जिसको संचालन हेतु अनुदान प्रदान नहीं हुआ है।
संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3, की परीक्षा के अंकों में हेराफेरी
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 1767 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2013 के बीच संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3, की परीक्षा कब-कब और कितने पदों के लिए आयोजित की गई थी। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में आयोजित परीक्षा में राजगढ़ जिले में चयनित होकर नियुक्त कितने अभ्यर्थियों को अंकों में हेराफेरी पाए जाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, बर्खास्त किए गए संविदा शिक्षकों के विवरण बतावें? (ग) उक्त अवधि में व्यापम द्वारा राजगढ़ जिले के कितने अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम निरस्त किए गए थे? अंकों को बढ़ाकर नियुक्ति पाने वाले और पात्रता परीक्षा के अंकों की मार्कशीट का बिना व्यापम से सत्यापन कराए नियुक्ति देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई प्रकरण बताएं। (घ) क्या (क) अवधि में नियुक्त संविदा शिक्षक वर्ग-1, 2 और 3 में नियुक्त शिक्षकों की व्यापम द्वारा पात्रता परीक्षा परिणाम का व्यापम के रिकॉर्ड से राजगढ़ जिले के नियुक्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया गया था? यदि हाँ, तो सत्यापित और गैर सत्यापित शिक्षकों की राजगढ़ जिले की जानकारी बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) उपरोक्त ''क'' अवधि में आयोजित परीक्षा में राजगढ़ जिले में एक अभ्यर्थी - श्रीमती किरण शर्मा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-02 हाईस्कूल खाजली विकासखण्ड खिलचीपुर को अंकों में परिवर्तन के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया। (ग) उक्त अवधि में जिला राजगढ़ अंतर्गत एक अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया गया। व्यापम के पत्र क्र-44/2013 दिनांक 01.01.2014 के अनुसार परीक्षा परिणाम डाटा के अंकों में परिवर्तन होने के कारण परीक्षा परिणाम निरस्त किए गए। अतः शेषांश का पश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2011 की पात्रता परीक्षा के आधार पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 01, 02, 03 की नियुक्ति एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न की गई थी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समूहों को राशन दुकानों का संचालन दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 1773 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला में महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिलेवार संख्या बतावें? यदि समूह गठित है तो उक्त समूहों को क्या लाभ दिया जा रहा हैं? (ख) क्या शासन द्वारा 50 प्रतिशत महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकान संचालित कराये जाने की घोषणा की है इस हेतु क्या प्रावधान हैं? सिवनी जिले में कितने समूहों द्वारा आवेदन किया हैं? यदि हाँ, तो अभी तक सिवनी जिले में कितने समूहों को राशन दुकान का संचालन दिया गया हैं? आवेदित समूहों को दुकान आवंटन नहीं किये जाने के लिये विभागीय स्तर से विलंब के लिए जवाबदार अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या महिला स्व-सहायता समूहों से किसानों की फसलों के उपार्जन का कार्य भी कराया जा रहा हैं। यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत समूहों से और नहीं तो क्यों नहीं? लखनादौन विधानसभा सिवनी जिला के संबंध में जानकारी प्रदान करें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले में 9141 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। उक्त समूहों को मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार चक्रीय निधि, आजीविका निवेश निधि आदि प्रदाय किये जाते हैं। (ख) जी हाँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 9 के प्रचलित प्रावधान अनुसार रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में यथा संभव 1/3 महिला संस्थाओं को दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है। जिले में 2107 समूहों द्वारा आवेदन किया गया है। दुकान आवंटन प्राधिकारी द्वारा अनुविभाग स्तरीय गठित समिति के परीक्षण उपरांत 178 पात्र समूहों को दुकान आवंटन की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में 4577 स्व-सहायता समूह है, जिनमें से कुल 09 स्व-सहायता समूह से कार्य कराया जा रहा है, जो कि 0.19% है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है।
बेरोजगारों को सहायता/मार्गदर्शन योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
20. ( क्र. 1798 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में कितने बेरोजगार पंजीबद्ध हैं? विगत 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक शिवपुरी जिले में कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ख) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कोई योजना चलाई है? (ग) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों को कोई आर्थिक सहायता दी गई हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) शिवपुरी जिले में एम.पी.रोज़गार पोर्टल पर 64,751 आवेदक पंजीबद्ध है। प्रश्न अवधि में शिवपुरी जिले में रोज़गार मेलों के माध्यम से 2405 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियोजकों द्वारा ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (ख) बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए केरियर काउंसिलिंग योजना संचालित है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुरैना जिले में स्कूल गणवेश खरीदी
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 1926 ) श्री
अजब सिंह
कुशवाह : क्या राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) वर्ष 2020 से प्रश्न
दिनांक तक
मुरैना जिले
के सभी
विकासखण्डों
के प्राथमिक
एवं माध्यमिक
स्कूलों में
अध्ययनरत
छात्र/छात्राओं
को प्रदाय
करने के लिये
कुल कितनी
राशि की
ड्रेसे
(गणवेश) खरीदी
गई? (ख) प्रश्नांश
(क) के अनुसार
खरीदी गई
ड्रेसे
(गणवेश) स्व-सहायता
समूहों से न
बनवाकर
शिक्षा विभाग
के अधिकारियों
की भागी में
सीधे व्यापारियों
से क्रय की गई
जिसमें मध्यप्रदेश
भण्डार क्रय
एवं सेवा
उपार्जन नियम 2015 के
नियम का पालन
नहीं किया गया?
(ग)
प्रश्नांश
(क), (ख) के
अनुसार
छात्रों को दी
गई ड्रेसों की
क्वालिटी की
गुणवत्ता की
जांच किसी
सक्षम
अधिकारियों
द्वारा कराई
गई? यदि
हाँ, तो
जानकारी
देवें? यदि
नहीं, तो कब
तक जांच करायी
जायेगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) मुरैना
जिले के सभी
विकासखण्डों
के स्व-सहायता
समूह के माध्यम
से गणवेश
प्रदाय हेतु
कुल राशि
रूपये 114279000/- का
प्रावधान
किया गया है
जिसके
विरूद्ध राशि
रूपये 85709250/- स्व-सहायता
समूह के खाते
में प्रदाय की
गई। (ख) स्व-सहायता
समूह द्वारा
गणवेश प्रदाय
का कार्य किया
गया है।
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग)
स्व-सहायता
समूहों द्वारा
निर्मित
गणवेश की
गुणवत्ता
सत्यापन
हेतु जिला स्तरीय
समिति के गठन
का प्रावधान
है। अमानक स्तर
की गणवेश को
अमान्य करने
का अधिकार
शाला प्रबंध
समिति को
सौंपा गया है।
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार है।
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क निर्माण के मापदण्ड
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 1927 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत मुरैना एवं जौरा की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने सुदूर सड़क मार्ग कितनी लागत के स्वीकृत किये गये?कितनी सुदूर सड़क निर्माण पूर्ण किये गये। संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) क्या जनपद पंचायत मुरैना एवं जौरा के ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण हेतु किन-किन की अनुशंसा पर सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए शासन के क्या मापदण्ड है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत मुरैना एवं जौरा की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक 131 सुदूर सड़क मार्ग लागत राशि रूपया 3841.41 लाख के स्वीकृत किये गये जिसमें से 41 सुदूर सड़क निर्माण पूर्ण किये गये। (ख) जनपद पंचायत मुरैना एवं जौरा के ग्रामों में सुदूर सड़क निर्माण हेतु मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना (एस.ओ.पी.) में शामिल कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर सड़क निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की गई। (ग) ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9581/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1 भोपाल दिनांक 17.12.2013, 12677/MGNRGS/2016 भोपाल दिनांक 18.10.2016, 3244/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 06.08.2019 एवं 293/ MGNREGS-MP/NR-3 भोपाल दिनांक 23.05.2020 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पोखरों को मिट्टी से भरा जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 1934 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत मुरैना गांव में जाटव बस्ती के पास निर्मित पोखर खसरा नं. 645 (990) को गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने प्रशासन से सांठ-गांठ कर सिघाड़ी खेती को बदलवाकर सरसों व गेहूँ की खेती लिखवाकर पोखर को बलपूर्वक मिट्टी भरकर खेती में बदल दिया गया जिसके विरूद्ध में ग्रामवासियों ने शिकायतें स्थानीय प्रशासन से की? क्या आन्दोलन भी किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार पोखर को मिट्टी से भरने से नजदीकी जल स्त्रोतों का जल स्तर कम हो गया साथ ही तमाम जलीय जीव जन्तु मिट्टी में दबकर मर गये एवं कई जानवर, पशु पक्षी प्यास के कारण जान गवा चुके हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त दोषियों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई स्पष्ट करें एवं नहीं तो दोषियों के विरूद्ध कब कार्यवाही कर दी जायेगी? पुन: खसरा नं. 645 (990) को पोखर का रूप देकर जल संसाधन को बढ़ावा देने की कृपा करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत मुरैना गांव को नगरीय निकाय मुरैना में म.प्र. राजपत्र (असाधारण) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2013 की अनूसूची – 1 के सरल क्रमांक 09 अनुसार शामिल किये जाने से प्रश्नांश (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं है।
विधानसभा क्षेत्र लखनादौन को कहानी विकासखण्ड घोषित किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 2010 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी.-16653/2015 दिनांक 05.10.2015 को कलेक्टर सिवनी को लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में कहानी को विकासखण्ड कार्यालय बनाये जाने हेतु आदेश पारित करने के पश्चात अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं किया गया? (ख) वर्ष 1953 में कहानी को विकासखण्ड घोषित करने तथा म.प्र. की स्थापना के पश्चात 1956 में भी कहानी विकासखण्ड घोषित किया गया था फिर घंसौर विकासखण्ड कैसे बनाया गया तथा इस संबंध में कोई आदेश जारी हुआ था? (ग) कलेक्टर सिवनी के पत्र क्रमांक 840/भू.अ./ रा.निरी/2021 सिवनी दिनांक 26.03.2021 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन के पत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के तहत् कहानी विकासखण्ड, जिला सिवनी बनाने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
मनरेगा के निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रोक
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 2039 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति के संबंध में रोक लगा दी गई है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में किन-किन कारणों से रोक लगाई गई है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो धार जिले की गंधवानी विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर मनरेगा योजना के कार्यों पर रोक लगने के पूर्व प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार को पत्र जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पत्र जारी किये गये थे एवं जारी किये गये पत्रों में दर्शाये गये निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की गई थी? (ग) क्या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गंधवानी विधानसभा में विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में मनरेगा योजना के कार्यों की रोक लगने के कारण क्षेत्र में विकास कार्य पूर्णत: बाधित हो जायेंगे एवं यहां गरीब आदिवासियों को परिवार के पालन पोषण हेतु अन्यत्र शहरों में पलायन करना पड़ेगा? क्या गंधवानी विधानसभा में गरीब आदिवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुये मनरेगा योजना के कार्यों में लगी रोक हटाने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक रोक हटा दी जायेगी एवं यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि गंधवानी विधानसभा में मनरेगा योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत कई कार्यों की राशि का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों की राशि का भुगतान किया जाना शेष है? विकासखण्डवार, कार्यवार एवं राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें उक्त कार्यों की राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। योजना के प्रावधान अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण किया जाना है। जिला धार सहित 27 जिलों में सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय होने के कारण परिषद के पत्र क्रमांक 1799/F/NR-10/MGNREGS-MP/2021 दिनांक 23.07.2021 में नवीन सामग्री मूलक कार्य लिये जाने के संबंध में यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के अनुक्रम में जिला धार अंतर्गत सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत के संधारण में कठिनाई के दृष्टिगत माननीय सदस्य के प्रस्तावों पर चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है। (ग) जी नहीं। विकासखण्ड गंधवानी में राशि रूपये 9713.69 लाख के 3212 कार्य, बाग में राशि रूपये 9474.04 लाख के 3697 कार्य एवं तिरला में राशि रूपये 4644.82 लाख के 1723 कार्य प्रगतिरत है, जिसमें जॉबकार्डधारी मजदूरों की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतएव शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जी हाँ, विकासखण्डवार कार्यवार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। योजना में कार्यरत जॉबकार्डधारी श्रमिकों का भुगतान एफ.टी.ओ. के माध्यम से सीधे बैंक खातों में सतत प्रक्रिया के तहत किया जाता है। सामग्री मद में राशि का प्रवाह होने पर नियमानुसार भुगतान किया जाना लक्षित है, भुगतान की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की शिकायतों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 2284 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के द्वारा जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा रतलाम जिले की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त प्रेषित मूलतः शिकायतों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी शिकायतों पर जांच की गई एवं कार्यवाही के लिये पुनः आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. भोपाल भेजी गई है। (ख) कितनी शिकायतें अभी भी कार्यवाही के अभाव में लंबित हैं कि अभी तक लंबित शिकायतों में क्यों कार्यवाही सुनिश्चित नहीं कि गई है? (ग) कितनी शिकायतें अभी लंबित है। लंबित रहने का कारण क्या है? शिकायतवार जानकारी दें। जांच लंबित रखने वाले अधिकारियों पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल के द्वारा जनवरी, 2018 से लेकर जनवरी, 2022 तक रतलाम जिले की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवक क्र. 878/2019 दिनांक 01.07.2019 एवं सूत्र सूचना क्र. 38/2018 पंजीयन दिनांक 13.12.2018 प्राप्त दोनो शिकायतों पर जांच करवाई गई। आवक क्र.878/2019 दिनांक 01.07.2019 कार्यवाही के लिये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को प्रेषित। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सूत्र सूचना क्र. 38/2018 पंजीयन दिनांक 13.12.2018 में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता न होने के कारण प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खरीफ फसल हेतु बैंकों द्वारा जमा प्रीमियम राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
27. ( क्र. 2357 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वर्ष 2019 की खरीफ फसल का जिले के बैंकों द्वारा कितने किसानों की प्रीमियम राशि जमा की गई, तहसीलवार किसान संख्या, बैंक नाम प्रीमियम राशि सहित देवें? इनमें कितने किसानों की जानकारी प्रधानमंत्री बीमा पोर्टल पर दर्ज की गई, तहसीलवार किसान संख्या देवें? (ख) क्या कारण है कि प्रीमियम जमा राशि वाले किसानों की संख्या व पोर्टल में दर्ज किसानों की संख्या में अंतर हैं? (ग) वर्ष 2019 खरीफ फसल के नुकसान में हुए सर्वे में कितने किसानों का नाम दर्ज किया गया व उसके समक्ष कितने किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान हुआ? तहसीलवार पृथक-पृथक देवें? जिन किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी जानकारी भी तहसीलवार कब तक भुगतान किया जाएगा? वर्ष 2020 की खरीफ फसल के संदर्भ में बतावें कि लंबित दावों का निपटारा कब तक किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पत्थर से खकरी निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 2362 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबेरा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा से ग्राम पंचायतों द्वारा पत्थर की खकरी निर्माण की गई हैं यदि हाँ, तो किन ग्रामों में किन स्थानों पर निर्माण की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या खकरी निर्माण में पत्थर का उपयोग वन भूमि से परिवहन, अवैध उत्खनन कर किया गया है यदि हाँ, तो क्या पत्थर के अवैध परिवहन में वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। खकरी निर्माण में पत्थर का उपयोग वन भूमि से परिवहन, अवैध उत्खनन कर नहीं किया गया है। अतएव अवैध परिवहन के लिये अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।
पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 2450 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में पी.एम. पोषण अन्तर्गत कितने महिला स्व-सहायता समूह पंजीकृत हैं? कितने महिला स्व-सहायता समूह को कितने विद्यालयों में पी.एम. पोषण संचालन का कार्य आवंटित किया गया है? नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पी.एम. पोषण संचालन का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? महिला स्व-सहायता समूह का नाम एवं विद्यालय का नाम सूची सहित जानकारी देवें? (ख) क्या पी.एम. पोषण अन्तर्गत जिन महिला स्व-सहायता समूह को कार्य नहीं दिया गया हैं उनको पी.एम. पोषण हेतु विद्यालय आवंटित किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नावधि में सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में पी.एम. पोषण अंतर्गत 474 महिला स्व-सहायता समूह पंजीकृत है, जिन्हें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की 622 शालाओं में पी.एम. पोषण के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पी.एम. पोषण अंतर्गत शासन निर्देशानुसार शालाओं में योजना के क्रियान्वयन हेतु महिला स्व-सहायता समूह को संलग्न किया गया है, जहां शालाओं में पी.एम. पोषण का क्रियान्वयन शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है, वहां महिला स्व-सहायता समूह को संबद्ध किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
पुरानी पेंशन एवं क्रमोन्नति लागू की जाना
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 2451 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा सेवा (अध्यापक संवर्ग) के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को NPS के स्थान पर OPS (पुरानी पेंशन) दिया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो कब तक लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) वर्ष 2006 से 2009 तक नियुक्त अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति आदेश जारी किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) क्रमोन्नति के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन हैं। समय सीमा बताना संभव नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रतिनियुक्ति समाप्त के बाद पदांकन किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 2488 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्थानांतरण और पदस्थापना प्रतिबंधित काल में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत जनशिक्षक, अकादमिक समन्वयक की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकती है? यदि हाँ, तो आदेश एवं नियमों की प्रति उपलब्ध कराई जाए? (ख) प्रश्नांश (क) में संदर्भित यदि उत्तर नहीं तो उज्जैन संभाग में किस आधार पर जनशिक्षक व अकादमिक समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में संदर्भित जनशिक्षक/अकादमिक समन्वयक की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर पदांकन/पदस्थापना की प्रक्रिया क्या है? क्या उज्जैन संभाग के संदर्भ में इसका पालन किया गया है? (घ) उज्जैन संभाग में कितने जनशिक्षक/अकादमिक समन्वयकों का कब से पदांकन/पदस्थापना नहीं हुई है? (च) प्रश्नांश (घ) में संदर्भित पदस्थापना नहीं किए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। समग्र शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत परियोजना पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु जारी पत्र दिनांक 30.10.2015 एवं पत्र दिनांक 14.11.2019 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार है। (ख) उत्तरांश “क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रचलित स्थानांतरण नीति शासन के नियमानुसार। जी हाँ। (घ) उज्जैन संभाग अंतर्गत प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जनशिक्षक/अकादमिक समन्वयकों का पदांकन किया जा चुका है। (च) प्रश्नांश (घ) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शिक्षण संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा जाना
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 2557 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन शासकीय शिक्षण संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपनें की योजना पर कार्य कर रहा है यदि हाँ, तो इस योजना के तैयार ड्राफ्ट की प्रति देवें तथा बतावे कि अभी तक किस वर्ष में कितने विद्यालय निजी हाथों में सौंप दिए गए तथा 2022-23 तक कितने और सौंपे जाएंगे? (ख) प्रदेश के विभिन्न जिलो में सी.एम. राईज योजना अंतर्गत कितने स्कूल कहाँ-कहाँ खोले जायेंगे इनकी सूचि जिलेवार उपलब्ध करवाए और बताएं कि प्रति स्कूल तैयार करने हेतु कितनी राशी खर्च होगी? (ग) सी.एम. राईज योजना अंतर्गत संचालित स्कूलों में क्या-क्या सुविधाएँ विद्याथियों को दी जावेगी और शिक्षण हेतु शिक्षकों की व्यवस्था किस प्रकार होगी? (घ) क्या यह सही है कि इस योजना अंतर्गत संचालित शालाओं में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने से वह विद्यालय बंद हो जायेंगे। (ड.) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हाई सेकेण्डरी स्कूल छात्र संख्या कम होने से या अन्य कारणों से बंद हो गये है जिलेवार उनकी सूची उपलब्ध करवाएं? (च) रतलाम जिले में कितने शाला भवन निर्माण की स्वीकृति शासन स्तर से शेष है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक पर है। वर्तमान में स्कूल भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रचलन में है, अतएव प्रति स्कूल तैयार करने में व्यय होने वाली निश्चित राशि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सी.एम. राइज़ स्कूलों में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो पर है। शिक्षकों की व्यवस्था शासकीय शिक्षकों से लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट क्रम अनुसार की जाएगी। (घ) जी हाँ, आसपास के संचालित विद्यालयों को बंद करने के संबंध में सी.एम. राइज़ योजना में कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो पर है। प्रदेश में शा.उ.मा.वि. उर्दू सौंसर जिला छिन्दवाड़ा, शा. हाईस्कूल उर्दू चन्दन नगर जिला इंदौर एवं शा. हाईस्कूल थान्नेर जिला विदिशा में छात्र संख्या शून्य होने से वर्तमान में निष्क्रिय है। (च) वर्तमान में जिले में 51 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वभवनविहीन है। शाला भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 2666 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले की विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा के किन-किन स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर कब-कब स्वीकृत किये गये उनमें से किन-किन का कार्य कब-कब हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के पूर्ण सामुदायिक स्वच्छता परिसर में से किन-किन का उपयोग हो रहा हैं तथा किन-किन का उपयोग क्यों नहीं हो रहा हैं किन-किन में पानी की व्यवस्था नहीं हैं? (ग) फरवरी 22 की स्थिति में किन-किन सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य अपूर्ण हैं तथा क्यों कारण बताये उक्त कार्य पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की, पूर्ण विवरण दें? (घ) क्या यह सत्य हैं कि रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में स्वीकृत अधिकांश सामुदायिक स्वच्छता परिसर का उपयोग नहीं हो रहा हैं यदि हाँ, तो अनुपयोगी स्थलों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर क्यों स्वीकृत किये गये तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले की विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा में स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा उनके पूर्ण होने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के पूर्ण सामुदायिक स्वच्छता परिसर में से उपयोग किये जा रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्थिति तथा उनमें पानी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) फरवरी 2022 की स्थिति में अपूर्ण सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य अपूर्ण तथा कारण एवं कार्य पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों के द्वारा किये गये प्रयास/कार्यवाही का पूर्ण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, रायसेन जिले में स्वीकृत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में से पूर्ण हो चुके सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 2667 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं पात्रता की शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 22 तक की अवधि में रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने-कितने किसानों को लाभ मिला योजनावार संख्या तथा राशि सहित पूर्ण विवरण दें? (ग) किसानों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विभाग के द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की जा रही है पूर्ण विवरण दें? (घ) रायसेन जिले में किसान मित्र की नियुक्ति क्यों नहीं की गई तथा कब तक नियुक्ति की जायेगी पूर्ण विवरण दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) रायसेन जिले में किसान मित्र की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
हाईस्कूल परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में त्रुटि
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 2682 ) श्री
नारायण त्रिपाठी
: क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) जारी
शैक्षणिक
वर्ष में
हाईस्कूल
परीक्षा हेतु
परीक्षा केन्द्रों
के निर्धारण
का प्रस्ताव
किसके द्वारा
तैयार किया
गया है। इस
हेतु क्या
प्रक्रिया
निर्धारित है? (ख) सतना
जिले में हाईस्कूल
की परीक्षाओं
के केन्द्रों
का निर्धारण
किनके प्रस्तावों
पर हुआ? मैहर
विधानसभा
क्षेत्र के
हाईस्कूल
सलैया का
परीक्षा केन्द्र
50
किलोमीटर दूर
किस अधिकारी
के प्रस्ताव
पर बोर्ड को
अग्रेषित
किया गया? इस
दोषपूर्ण
प्रस्ताव
हेतु किसका
उत्तरदायित्व
तय किया
जावेगा? (ग) क्या
प्रश्नकर्ता
द्वारा उक्त
त्रुटि के
सुधार हेतु
आग्रह किया
गया था, उस
पर छात्रहित
में मंडल
द्वारा क्या
कार्यवाही की
गई? (घ) प्रश्नांश
(ख) एवं (ग)
के
परिप्रेक्ष्य
में गलती करने
वाले
अधिकारियों
पर क्या
कार्यवाही की
जायेगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) विभाग
द्वारा जारी
आदेश दिनांक 09.08.2021 के
द्वारा
निर्देश एवं
मापदण्डों के
तहत मण्डल
द्वारा
संचालित
हाईस्कूल एवं
हायर सेकेण्डरी/व्यवसायिक
परीक्षा वर्ष 2022 हेतु
जिला कलेक्टर
की अध्यक्षता
में गठित जिला
योजना समिति
के
प्रस्तावानुसार
परीक्षा
केन्द्रों का
निर्धारण
किया जाता है।
जानकारी पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट-अ
अनुसार। (ख) सतना
जिले में
हाईस्कूल की
परीक्षाओं के
केन्द्रों का
निर्धारण
कलेक्टर की
अध्यक्षता में
गठित जिला
योजना समिति
के
प्रस्तावानुसार
किया गया है। कलेक्टर, जिला
सतना की
अध्यक्षता
में गठित
समिति के केन्द्र
चार्ट में
हाईस्कूल
परीक्षा वर्ष 2022 हेतु
संस्था
क्रमांक 311277 शास.
हाईस्कूल
सलैया को
परीक्षा
केन्द्र क्रमांक
3111020
शा.उ.मा.वि.
मगरोरा मैहर
जिला सतना म.प्र. से
सम्मिलित
कराये जाने का
प्रस्वाव प्रेषित
किया गया तथा
प्रस्ताव में
संस्था से केन्द्र
की दूरी 08 किलोमीटर
दर्शायी गई है, जो
शासन द्वारा
निर्धारित
मापदण्डों के
अनुरूप है।
सत्र 2019-20
में भी 311277
शा. हाईस्कूल
सलैया को
परीक्षा
केन्द्र क्रमांक
3111020
शास.उ.मा.वि.
मगरोरा मैहर, जिला
सतना म.प्र.को
आवंटित किया
गया था एवं
उक्त केन्द्र
पर परीक्षायें
सुचारू रूप से
सम्पन्न कराई
गई है। अतः
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग)
प्रश्नकर्ता
द्वारा उक्त
सूची के सुधार
हेतु कलेक्टर
एवं जिला
मेजिस्ट्रेट, जिला
सतना से आग्रह
किया गया था।
कलेक्टर जिला
सतना द्वारा
पत्र दिनांक 07.02.2022 को
परीक्षा
केन्द्र
परिवर्तन
किये जाने का
प्रस्ताव
प्रेषित किया
गया था। जानकारी पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट-अ
अनुसार।
चूंकि
परीक्षा
संबंधी समस्त
कार्यवाही पूर्ण
हो जाने के
कारण उक्त
प्रस्ताव को
आगामी वर्ष
में जिला
योजना समिति
से प्रस्ताव
प्राप्त होने
पर विचारण के
लिये जाने की
सूचना मण्डल
दिनांक 10.02.2022 द्वारा
कलेक्टर, जिला सतना
को प्रेषित की
गई। जानकारी पुस्तकालय में
रखे
परिशिष्ट-ब
अनुसार। (घ) उत्तरांश
''ख'' एवं ''ग'' के
प्रकाश में
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता।
पाटन मंडी के प्रभारी सचिव की मूल विभाग में वापसी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 2698 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति पाटन जिला जबलपुर में पदस्थ यातायात पर्यवेक्षक-2 (प्रति नियुक्ति) पर प्रभारी सचिव के पद पर कब से कार्यरत है? उक्त पर्यवेक्षक को प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक/मंडी/कार्मिक/अ./प्रति/203-पार्ट/7720-7721, दिनांक 16.09.2021 से पैतृक विभाग म.प्र. सड़क परिवहन निगम को किन कारणों से वापस किया गया था? नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें। यदि उक्त आदेश से ही भारमुक्त भी किया गया था तो वे भारमुक्त क्यों नहीं हुए? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ख) क्या उक्त प्रभारी सचिव के विरूद्ध गम्भीर शिकायतें जांच हेतु भी लम्बित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (ग) क्या तीन माह के अंदर ही प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा अपने ही आदेश को आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-4/प्रति/203-पार्ट/8598, दिनांक 25.11.2021 से निरस्त कर प्रतिनियुक्ति पर आगामी आदेश तक सेवाएं निरंतर रखी जाती हैं? ऐसा आदेश पारित किया और पाटन मंडी में ही लाभ अर्जित करने के लिए पदस्थ कर दिया? (घ) प्रश्नांश (ग) का पारित आदेश किन परिस्थितियों में किन कारणों से क्यों निरस्त किया गया? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे विवादित यातायात पर्यवेक्षक-2 (प्रभारी सचिव) को विभाग वापस कर, विभागीय मंडी निरीक्षक को प्रभारी सचिव कब पदस्थ करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 2699 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्यप्रदेश जिला कटनी के पत्र क्रमांक 4383 दिनांक 30/07/2021 से श्री नरेन्द्र हल्दकार, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत धरवारा, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा को मृत व्यक्तियों के नाम से मनरेगा मस्टर रोल जारी कर उनको मजदूरी का भुगतान किया जाकर जांच में प्रमाणित पाये जाने पर क्या अंतिम कारणदर्शी सूचना पत्र सेवा समाप्त किये जाने हेतु जारी किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक सेवा समाप्ति का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? विलम्ब के लिए कौन दोषी हैं? उक्त रोजगार सहायक की सेवा कब तक समाप्त कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो कारण बतलायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) सेवा समाप्त कर दी गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत स्व-सहायता समूह को जोड़ना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 2971 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत सांझा चूल्हा से जोड़ने संबंधी योजना/कार्यक्रम प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो मुलताई विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रभात पट्टन ब्लॉक में विगत 2009 से श्री महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह द्वारा एम.डी.एम. का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत उन्हें सांझा चूल्हा से क्यों नहीं जोड़ा गया? (ग) क्या प्रश्नांकित समूह को उक्त कार्यक्रम अंतर्गत सांझा चूल्हा से जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, दिनांक 23.02.2022 से महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह को सांझा चूल्हा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र प्रभातपट्टन से संलग्न किया गया है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि हेतु योजना
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 2979 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिथि शिक्षकों की भर्ती एवं उनके स्थायीकरण की क्या योजना है? (ख) अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि हेतु क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती अपितु आवश्यकतानुसार शिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। स्थायीकरण की कोई योजना नहीं है। (ख) जी नहीं।
उत्कृष्ट विद्यालय बीनागंज की वित्तीय जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 2980 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्कृष्ट विद्यालय बीनागंज के पिछले 3 वर्षों के विभिन्न निर्माण कार्यों और वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्रदान करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : प्रश्नाधीन विद्यालय में विगत 03 वर्षों में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
फूड पार्क में विकसित प्लॉट
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
41. ( क्र. 2984 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 के बाद किस-किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगिक क्षेत्र किस शासकीय एजेंसी द्वारा फूड पार्क विकसित किये गये? उसमें विकास कार्य किस ठेकेदार द्वारा किन शर्तों पर किस दिनांक को पूर्ण किया गया तथा किस क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फूड पार्क खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने-कितने प्लाट निकाले गये तथा उसका प्रारंभिक मूल्य तथा 31 जनवरी 2022 अनुसार किस-किस क्षेत्र में कितने प्लाट बिके तथा कितनी इंडस्ट्री प्रश्न दिनांक को शुरू हो चुकी हैं एवं कितने खाली हैं? (ग) शासन द्वारा लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक ईकाइयों हेतु विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विक्रय दर तय करने के सूत्र क्या है? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर जिले में विकसित क्षेत्र में तय किये गये विक्रय दर की सूत्र सहित नोटशीट की प्रति देवें। (घ) रतलाम में निर्मित फूड पार्क तथा उज्जैन में निर्मित पोहा क्लस्टर में कितने प्लाट बिके तथा कितनी इंडस्ट्री प्रश्न दिनांक को शुरू हो चुकी हैं तथा 31 जनवरी 2022 अनुसार कितने खाली है? क्या प्लाट की दर काफी अधिक होने से अधिकांश क्षेत्र में नाम मात्र के प्लाट बिके? (ड.) क्या शासन लघु और सूक्ष्म उद्योग के प्रति शिक्षित बेरोजगारों को रूझान बढ़ाने के लिये उन्हें नाम मात्र के शुल्क पर प्लाट का आवंटन करेगा ताकि इस विषम आर्थिक परिस्थिति में बेरोजगारी पर अंकुश लगाकर प्रदेश का जी.डी.पी. बढ़ाया जा सके? यदि नहीं, तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) वर्ष 2004-05 के बाद विभाग क्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये है:- 1. फूडपार्क मालनपुर, जिला-भिण्ड 2. फूड कलस्टर बडौदी, जिला-शिवपुरी 3. फूडपार्क बोरगांव जिला-छिंदवाड़ा 4. फूड पार्क मनेरी जिला - मण्डला। उपरोक्त फूडपार्क में संपन्न विकास कार्यों के ठेकेदार, शर्तों, कार्यपूर्णता दिनांक तथा प्रगति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट तथा मूल्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ग) विभाग के अधीन विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाइयों को भूमि आवंटन हेतु भूमि का मूल्य एवं प्रब्याजी का निर्धारण किये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 की कण्डिका-9 एवं 10 में प्रावधान उल्लेखित है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, मंदसौर जिले में विक्रय दर निर्धारण हेतु तय किये गये विकास शुल्क दर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार पर है एवं विकास शुल्क दर निर्धारित किये जाने वाला गणना पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच पर है। (घ) रतलाम में भारत शासन की एमएसई-सीडीपी योजनान्तर्गत नमकीन कलस्टर ग्राम करमदी जिला रतलाम को विकसित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 114 भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित किये गये है। जिसमें से 114 प्लॉट आवंटन के लिये बुक किये गये है तथा प्रश्न दिनांक तक 11 उद्योगों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। वर्तमान में आवंटन के लिये कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। सम्पूर्ण औद्योगिक भूखण्ड बुक किये गये है। (ड.) जी नहीं, विभाग के अधीन विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाइयों को भूमि आवंटन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 की कण्डिका-10 अंतर्गत भूमि के मूल्य में 01 हेक्टेयर तक के भूखण्ड पर 75 प्रतिशत तथा 01 हेक्टेयर से अधिक 20 हेक्टेयर तक के भूखण्ड पर 50 प्रतिशत छूट प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक ईकाइयों को कम दर पर भूखण्ड आवंटित किया जाता है।
जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों का वेतनमान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 3014 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही हैं कि जनपद पंचायतों के मूल कर्मचारियों को वेतन आदि के लिये शासन से अनुदान दिया जाता हैं, यदि हाँ, तो। (ख) क्या यह भी सही हैं कि शासन द्वारा समय-समय पर देय वेतनमान अन्य कर्मचारियों की भांति जनपदों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, हैं तो जिला होशंगाबाद की कितनी जनपद पंचायतें हैं जिनमें कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर पांचवें व छठवें वेतनमान की वसूली निकालकर स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया बतायें। (घ) यदि जनपदे स्वतंत्र हैं तो वेतनमान के लिये शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी करने का क्या औचित्य हैं? (ड.) यदि जनपदे स्वतंत्र हैं और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिये सक्षम हैं तो प्रस्ताव पारित कर वेतनमान दे सकती हैं यदि हाँ, तो इसके लिये पृथक से कोई अनुदान दिया जावेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जिला होशंगाबाद की जनपद पंचायतों अंतर्गत सेवानिवृत्त उपरांत पांचवें एवं छटवें वेतनमान की वसूली नहीं की गई तथा स्वत्वों का भुगतान किया गया है। (घ) जनपद पंचायतों के आय के स्त्रोत नगण्य होने से शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। (ड.) जी हाँ, जनपद पंचायतें स्वत्रंत है किन्तु आय के स्त्रोत नगण्य होने से वेतन देने हेतु पूर्णत: सक्षम नहीं है।
कलेक्टर बड़वानी द्वारा एफ.आई.आर. न करके दोषियों को बचाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 3029 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2022/386 भोपाल दिनांक 14/01/2022 जो कलेक्टर बड़वानी को संबोधित है के विषय में कलेक्टर बड़वानी द्वारा प्रश्न दिनांक तक एफ.आई.आर. क्यों नहीं कराई गई है? (ख) क्या कारण है कि पत्र में उल्लेखानुसार प्रकरण विधानसभा प्रश्न एवं संदर्भ समिति में लंबित है तो भी विधानसभा की अवमानना कर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई जा रही है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टालरेंस नीति की इसमें उपेक्षा नहीं की जा रही है? उनके ही विभाग में इस नीति का पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ग) क्या संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश की अवहेलना कर दोषियों को संरक्षण देना भ्रष्टाचार एवं कदाचरण को बढ़ावा देने का स्पष्ट संकेत नहीं है? (घ) कब तक प्रश्नांश (क) के विषय अनुसार दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. करा दी जाएगी? एफ.आई.आर. की कॉपी प्रश्नकर्ता को भी उपलब्ध करावे तथा राज्य शिक्षा केंद्र को भेजे पत्र जिसमें एफ.आर.आई. का उल्लेख की प्रमाणित प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ एवं परिशिष्ट-ब अनुसार हैं। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यतानुसार पदनाम प्रदान किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 3047 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग को वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यतानुसार पदनाम प्रदाय किये जाने की योजना है यदि हाँ, तो क्या यह प्रक्रिया अन्य विभागों की तरह कब शुरू होगी और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सहायक शिक्षकों को 08, 16, 24, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चार स्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने की योजना है यदि हाँ, तो कब तक प्रदाय किया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (ग) क्या सहायक शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान पर ग्रेड पे 5400/- चतुर्थ वेतनमान पर ग्रेड पे 6600/- प्रदाय किये जाने की योजना है यदि हाँ, तो कब तक प्रदाय किया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शिक्षक संवर्ग को राज्य शिक्षा केन्द्र के पदों पर शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान के अनुसार पदों पर बिना आयु सीमा की बाध्यता के प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रावधान है यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया कब से शुरू की जावेगी और यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शिक्षक संवर्ग को वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता अनुसार पदनाम प्रदाय करने संबंधी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-09/2017/3/एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसमें सहायक शिक्षकों को 12 वर्ष (प्रथम वरिष्ठ वेतनमान), 24 वर्ष (द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान) एवं 30 वर्ष (तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान) दिये जाने का प्रावधान है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं सर्व शिक्षा अभियान की ईकाई राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत राज्य कार्यकारणी समिति के अनुमोदन अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा के लोक सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रावधान है एवं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत शिक्षक संवर्ग (व्याख्याता उ.मा. शिक्षक, प्राचार्य, हाईस्कूल प्राचार्य उ.मा.वि.) के लोक सेवकों को समकक्ष पदों पर निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता होने पर लोक शिक्षण संचालनालय से अनापत्ति की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न ही नहीं है।
स्व-सहायता समूह के माध्यम से रोजगार निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 3057 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों के गठन के माध्यम से क्या-क्या कार्य रोजगार प्रदाय किये जाने के संबंध में चल रहे हैं? (ख) रायसेन जिले में फरवरी 2022 की स्थिति में कितने स्व-सहायता समूहों को गठन हुआ हैं तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार हेतु बैंक से किन-किन कार्यों हेतु किस ब्याज दर पर अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं? (घ) रायसेन जिले में किन-किन स्व-सहायता समूहों द्वारा स्कूली बच्चों की ड्रेस तथा कोरोना काल में मास्क का निर्माण किया गया तथा उनको कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया तथा कितनी राशि का किन-किन संस्थाओं पर भुगतान बकाया हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूहों के माध्यम से रोजगार प्रदाय किये जाने हेतु प्रमुखत: निम्नानुसार कार्य चल रहे हैं :- (1) सामुदायिक गतिविधि-नल-जल योजना में जलकर वसूली, किसान प्रोड्यूसर ग्रुप, सिलाई सेन्टर, सब्जी एवं फूलों की खेती, मुर्गी पालन, सेन्टरिंग, डेयरी, दीदी कैफे, आजीविका केन्टीन, रूरल मार्ट आदि का संचालन किया जा रहा है। (2) व्यक्तिगत गतिविधि-किराना, मनिहारी, साईकल पंचर दुकान, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा, होटल, कियोस्क सेंटर, फोटोकापी, स्टेशनरी, टेलरिंग, सब्जी एवं फल दुकान, जैविक खेती, जैविक खाद निर्माण आदि अनेक कार्य किये जा रहे हैं। (ख) रायसेन जिले में फरवरी 2022 तक की स्थिति में 8496 समूहों का गठन हुआ है। उनके द्वारा किये जा रहे कार्य एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) समूह के प्रस्ताव पर कृषि/गैर कृषि आधारित लघु उद्योग/व्यवसाय/सेवा गतिविधियों हेतु समूहों की सूक्ष्म साख योजना के आधार पर बैंकों द्वारा 7%-16.5% वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। बकाया राशि की संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
मृदा परीक्षण केन्द्रों में स्थापित उपकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 3058 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ पर मृदा परीक्षण केन्द्र के भवन कब-कब बनाये गये तथा उनमें से किन-किन में मृदा परीक्षण का कार्य कब-कब प्रारंभ हुआ? (ख) क्या कर्मचारियों की पदस्थापना न होने के कारण तथा उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में रायसेन जिले में किसी भी मृदा परीक्षण केन्द्र में मृदा परीक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है यदि हाँ, तो क्यों? (ग) 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन मृदा परीक्षण केन्द्र में कितने किसानों की मृदा परीक्षण का कार्य किया गया केन्द्रवार किसानों की संख्या बतायें? (घ) फरवरी, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन मृदा परीक्षण केन्द्र में कौन-कौन से उपकरण है तथा कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत है पूर्ण विवरण दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवनों एवं उनमें कार्य प्रारंभ होने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) रायसेन जिले में जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य हेतु अमला एवं उपकरण उपलब्ध होकर, प्रयोगशाला में मृदा नमूना परीक्षण कार्य किया जा रहा है। जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में री-डिप्लोयमेंट के आधार पर अमले की व्यवस्था हेतु कार्यवाही एवं प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय हेतु लघु उद्योग निगम से निविदा आदि की कार्यवाही प्रक्रिया में है। प्रयोगशाला उपकरण एवं आवश्यक अमले की व्यवस्था होते ही नमूना परीक्षण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। (ग) रायसेन जिले में मृदा नमूनों का परीक्षण जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कराया जाकर कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रश्नांकित अवधि तक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालावार परीक्षण किये गये मृदा नमूनों एवं कृषकों को जारी स्वाइल हैल्थ कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में स्थापित/नवीन स्थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है एवं कार्यरत अमले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
एन.सी.सी. कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 3129 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल में एन.सी.सी. विभाग के सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। फरवरी 2020 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) क्या प्रदेश के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। एन.सी.सी. विभाग के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है। (ग) क्या जिन कर्मचारियों ने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्हें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के अन्य विभागों के बिना लेखा परीक्षा उत्तीर्ण किये ही यह लाभ दिया जा रहा है। (घ) क्या प्रदेश शासन द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ सभी ग्रेड के कर्मचारियों को देने के निर्देश जारी किये थे। साथ ही यह भी निर्देश है कि पुराने भर्ती नियमों को संशोधित किया जावे, लेकिन एन.सी.सी. शिक्षा विभाग द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कब तक संशोधित कर समयमान वेतन दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश के हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल में एन.सी.सी. विभाग का कोई सहायक ग्रेड 2 पदस्थ नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। एन.सी.सी. के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं 30 सितम्बर 2014 के अनुसार विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों को पात्रता अनुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है, सहायक ग्रेड 2 से उच्च पद पर पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अत: सहायक ग्रेड 2 जिन्होंने लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किया है केवल उन्हें समयमान का लाभ नहीं दिया गया है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। (घ) जी हाँ। एन.सी.सी. तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम- 1948 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 2 से उच्च पद पर लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर्मचारियों को ही पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। अत शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत विभाग में उत्तरदायित्व निर्धारण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 3132 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री एम.एल.खत्री एवं सुनील खत्री मु.का.अ.जनपद पंचायत की अनुशासनात्मक/आपराधिक प्रकरण संबंधी मुख्यालय स्तर पर प्रचलित नस्तियों में भारसाधक मंत्री द्वारा, नस्ती लम्बित रखने के लिये संबंधित कर्मचारी को स्थानान्तरित करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है। (ख) क्या भारसाधक मंत्री के आदेश के उपरान्त दोषी शासकीय सेवकों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कार्यवाही की गई है, (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा बताई जाये कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सोलर लाइट खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 3143 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 17 सदन में उत्तर देने का दिनांक 18/02/2019 के उत्तर में बताया गया है कि जाँच वृहद होने के कारण प्रचलन में है, प्रश्न दिनाँक तक जिन पंचायतों की जांच पूर्ण हो गई है, जाँच प्रतिवेदन, दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टरों को भण्डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय किये जाने की जाँच के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 12442 दिनांक 26/10/2016 जारी किया गया था? तो रीवा एवं सतना के सम्बंधित पंचायतों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दोषी पाये गये 232 सरपंच एवं सचिव को वसूली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ख) जी हाँ, रीवा जिले की 232 तथा सतना जिले की 6 ग्राम पंचायतों को जांच में दोषी पाया गया, इनमें से रीवा जिले में 232 सरपंच एवं सचिवों को वसूली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं तथा सतना जिले में 6 ग्राम पंचायतों के सचिव/सरपंचों के विरूद्ध धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सुनवाई की गई। दोषी 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों की एक वेतन बृद्धि रोकी गई है।
खेल स्टेडियम की स्थापना
[खेल एवं युवा कल्याण]
50. ( क्र. 3199 ) श्री राम दांगोरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व से कोई खेल स्टेडियम है? यदि नहीं, तो स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हांकित की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंधाना में कोई खेल स्टेडियम प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो कब तक प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा? (ग) पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजनाएँ है तथा यदि योजनाएं है तो योजनाओं के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित अथवा शासकीय सहायता दी गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में खेल और युवा कल्याण विभाग का कोई खेल स्टेडियम नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत छैगांवमाखन में परफारमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा खेल मैदान निर्मित किया गया है। पंधाना में राजीव गांधी खेल अभियान अंतर्गत इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग को 1.00 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है, परंतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। (ख) शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों के तह्त विभागीय नीति अनुसार चरणबद्ध तरीके से जिला/विकासखण्ड मुख्यालयों पर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। पंधाना में विभागीय नीति अनुसार आवश्यक भूमि आवंटित नहीं होने के कारण वर्तमान में स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार योजनाएं संचालित नहीं की जाती है। पंधाना विकासखंड में विभाग द्वारा विधायक कप, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलवृत्ति/छात्रवृत्ति/पुरस्कार, खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री प्रदाय, ग्रामीण युवा केन्द्र का संचालन आदि गतिविधियां संचालित की जाती है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तह्त विगत 03 वर्षों में लगभग 800 खिलाड़ी लाभांवित हुये है।
राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति अवधि
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 3204 ) श्री राम दांगोरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर बीएसी/जनशिक्षक/ एपीसी/बीआरसी के पदों पर कितने वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति होती है? (ख) खंडवा जिले में बीएसी/ जनशिक्षक/एपीसी/बीआरसी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर भी आज दिनांक तक कितने लोग पदस्थ हैं? इन्हें कब हटाया जाएगा इन्हें हटाने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 2019, 2020 एवं 2021 में इन्हें हटा कर नवीन कर्मचारियों को अवसर देने का पत्र जारी हुआ था। क्या उस पत्र पर कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? (ग) खंडवा जिले में कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जनशिक्षक बनने के पश्चात उन्हें जनशिक्षक से बीएसी/बीआरसी/एपीसी बनाया गया जो विगत कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर हैं? ऐसे कर्मचारियों की सूची संलग्न करें। (घ) खंडवा जिले में क्या सहायक अध्यापक को जनशिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है? क्या नियुक्ति स्थाई या अस्थाई दी गई इनकी जगह नवीन योग्यताधारी उ.श्रे.शि./अध्यापकों को अवसर कब दिया जाएगा क्या सहायक अध्यापक को जन शिक्षक बनाना नियम में आता है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। (ख) खण्डवा जिले में 14 बीएसी, 42 जनशिक्षक, 02 एपीसी एवं 02 बीआरसीसी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर भी आज दिनांक तक पदस्थ हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट '1' अनुसार है। राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पत्र क्र./राशिके/स्था/2019/2077, भोपाल दिनांक 14.11.2019 एवं 7631, भोपाल दिनांक 30.11.2019 में दिये निर्देश अनुसार बीएसी एवं जनशिक्षक के रिक्त पदों की पूति हेतु जिला खण्डवा स्तर पर उ.श्रे.शि. व अध्यापकों के वरिष्ठता सूची अनुसार 03 बार काउंसलिंग दिनांक 05.12.2019, 09.12.2019 एवं 24.12.2019 की कार्यवाही की गई एवं काउंसलिंग के माध्यम से नवीन कर्मचारियों को अवसर प्रदान किया गया है। तीसरी काउंसलिंग में उक्त उ.श्रे.शि. व अध्यापकों की वरिष्ठता सूची समाप्त हो गई। वर्ष 2020 में बीएसी व जनशिक्षक की पूर्ति हेतु राज्य स्तर से निर्देश जारी नहीं किए गए। वर्ष 2021 में जारी पत्र के समय जिला स्तर पर लोकसभा उप चुनाव व पंचायत चुनाव की आचार संहिता के कारण कार्यवाही नहीं हो पायी है। वर्तमान में शेष रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) पूर्व से कार्यरत 03 जन शिक्षक बीएसी/सीएसी की आयोजित काउंसलिंग में शामिल हुए एवं बीएसी के रिक्त पद पर सहमति देने पर उन्हें बीएसी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट '2' अनुसार है। जिला खण्डवा अंतर्गत किसी भी जनशिक्षक को बीआरसी/एपीसी नहीं बनाया गया है। (घ) जी नहीं। सहायक अध्यापक को जन शिक्षक का अस्थायी प्रभार दिया गया है। शेष रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
52. ( क्र. 3258 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में छिंदवाड़ा एवं देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के अंतर्गत वर्ष 2020 में खरीफ सीजन में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के संबंध में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम प्रस्तुत किए है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना में कितने किसानों के कितनी राशि के बीमा क्लेम प्राप्त हुए एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त दावा राशि के अनुसार विगत 05 वर्षों में छिंदवाड़ा एवं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्रॉप कटिंग किस आधार पर की गई? क्राप कटिंग की गणना की जानकारी वर्षवार बतायें? (ग) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2020 में खरीफ मौसम में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों की बीमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक बीमा राशि भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 मौसम हेतु छिंदवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में एवं देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में दावा राशि का भुगतान किया गया है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) खरीफ 2020 मौसम हेतु पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री सड़क योजना की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 3287 ) श्री
प्रेमशंकर
कुंजीलाल
वर्मा : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) सिवनी
मालवा
विधानसभा
क्षेत्र के
अंतर्गत ऐसे
कितने ग्राम
है, जिनको
प्रधानमंत्री
सड़क योजना
में आज दिनांक
तक जोड़े नहीं
गए हैं? (ख) इन ग्रामों
तक प्रधानमंत्री
सड़क नहीं
पहुंचने का
क्या कारण है? (ग) प्रधानमंत्री
सड़क बनाने के
क्या मापदंड
है? (घ) फेस-3 के
अंतर्गत
सिवनी मालवा
विधानसभा
क्षेत्र में
कितनी सड़कें
स्वीकृत की गई
तथा उनके निर्माण
कार्य की क्या
स्थिति है?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क
योजना के दिशा
निर्देशानुसार
सिवनी मालवा
विधानसभा
क्षेत्र के
अन्तर्गत
पात्र कोई भी
ग्राम जोड़े
जाने से शेष
नहीं। (ख)
उत्तरांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार
है।
(घ) फेस-3 अन्तर्गत
सिवनी मालवा
विधानसभा
क्षेत्र में 02 सड़के
क्रमश: एमपी 16704 सिवनी
मालवा बावरी, लोधड़ीकला
मार्ग से
रेहड़ा तथा
पैकेज एमपी 16705
अन्तर्गत
एन.एच. 69 (बोरखेड़ा)
से कोहदा
स्वीकृत की
गई। पैकेज
एमपी 16704
अन्तर्गत
स्वीकृत
मार्ग दिनांक 31.08.2021 को
पूर्ण कर लिया
गया है। दूसरा
कार्य पैकेज
एमपी 16705
प्रगतिरत है।
शिक्षकों की भर्ती नहीं किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 3334 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा 24500 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने शिक्षकों की भर्ती की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (ख) कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु 24200 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 8318 एवं माध्यमिक शिक्षक के 3677 शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षक संघ की मांगों के अनुसार कार्यवाही नहीं किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 3335 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल शिक्षक संघ द्वारा अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति, सातवें वेतनमान के एरियर्स भुगतान, पुरानी पेंशन लागू करने एवं पदोन्नति सहित 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम स्थानीय विधायक अथवा विभाग को सौंपा गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन बैतूल शिक्षक संघ का अपितु कलेक्टर जिला बैतूल को संबोधित ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल के माध्यम से दिनांक 09.03.2022 को संचालनालय को प्राप्त हुआ है। (ख) अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट पर है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से काटे गये नाम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 3373 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी एवं सिंगरौली जिले में वर्ष 2011 में हुए सर्वे में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ग्राम पंचायत एवं हितग्राही नामवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) स्वीकृत उक्त आवास योजना में कितने ग्रामीणों के नाम काटे गये है, किस कारण से एवं किस नियम के तहत कार्यवाही की गई, जिलेवार संख्या बतायें? काटे गये नामों को कब तक जोड़कर इन्हें आवास आवंटित किये जायेंगे? (ग) देवसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जियावन के ग्राम बहेरा में दो स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास जिस पर छत डल चुकी थी, हितग्राहियों को कितनी राशि कितनी किश्तों में दी गई? भूमिहीन हितग्राहियों के शासकीय भूमि पर बनाये जा रहे आवास को बिना कोई नोटिस दिये वर्षाकाल में प्रशासनिक अधिकारियों ने गिराया? उक्त आवास गिराने के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? क्या उक्त स्वीकृत आवास योजना के तहत गिराये गये आवासों की क्षतिपूर्ति राशि संबंधित हितग्राही को कब तक दी जायेगी? शासकीय धनराशि की जो हानि हुई है, उसे दोषी अधिकारी से वसूला जायेगा कब तक? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) योजना में नियमानुसार स्वीकृत हुए ग्रामीणों के नाम नहीं काटे गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत जियावन के ग्राम बहेरा में दो स्वीकृत आवास पर छत नहीं डली है, हितग्राहियों को 2 किश्तों की राशि रू 70 हजार दी गई। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों का जारी स्थानांतरण आदेश
[स्कूल शिक्षा]
57. ( क्र. 3389 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा अगस्त, 2021 में प्रभारी मंत्री जी से कर्मचारियों के स्थानान्तरण बाबत् प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया था। अनुमोदन प्रस्ताव की प्रति देते हुये इनमें से कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश कब-कब जारी किया गया आदेश जारी किये गये एवं कितने आदेश नहीं जारी किये गये उनके नाम व पद सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्ताव व अनुमोदन उपरांत कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये गये पदवार जानकारी देते हुये आदेश जारी न करने के क्या कारण थे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुमोदित स्थानान्तरण प्रस्ताव/सूची में एक रिक्त पद पर एक से ज्यादा कर्मचारियों का अनुमोदन प्राप्त किया गया तो क्यों? ऐसी स्थिति में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा किस आधार पर कर्मचारियों का पदांकन/स्थानान्तरण चयन किया गया। चयन का मापदंड क्या तय किया गया यह भी बतावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्लेखित तथ्यों के अनुसार कार्यवाही न करने अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी स्थानान्तरण आदेश जारी न करने, एक पद हेतु एक से अधिक कर्मचारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के जिम्मेदार शाखा प्रभारी तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का दोषी मानकर इन सब पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश देंगे एवं अनुमोदित प्रस्ताव/सूची अनुसार लंबित आदेश स्थानान्तरण के जो हैं उनका क्रियान्वयन कब करायेंगे अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। रीवा जिला अन्तर्गत प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त शिक्षक संवर्ग के 213, लिपिक संवर्ग के 21 तथा भृत्य संवर्ग के 17 स्थानांतरण आदेश अगस्त 2021 में जारी किए गए है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुमोदन उपरांत 07 सहायक शिक्षक, 50 प्राथमिक शिक्षक, 20 माध्यमिक शिक्षक एवं 02 लिपिकों के पोर्टल पर पद रिक्त प्रदर्शित नहीं होने आदि कारणों से स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये गये है। (ग) कई लोकसेवकों के द्वारा एक ही स्थान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने से प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर माननीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत वरिष्ठता, विकलांगता एवं गंभीर बीमारी को आधार मानकर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए है। (घ) उत्तरांश ”क“, ”ख“ एवं ”ग“ के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राचार्य पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 3415 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उ.मा. विद्यालय खड्डी जिला सीधी में प्राचार्य का पद रिक्त है? यदि हाँ, तो क्या संस्था के वरिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य का प्रभार न दिया जाकर अन्य संस्था के कनिष्ठ को प्रभार दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो दिया गया प्रभार क्या संस्था में पदस्थ शिक्षकों की सहमति के आधार पर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त प्रभार निरस्त कर संस्था के वरिष्ठ शिक्षक को प्रभार दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ग) शा.उ.मा.वि. खडडी जिला सीधी संकुल केन्द्र अंतर्गत 2019-20, 2020-2021 एवं 2021-22 में शिक्षकों के कितने पद वर्षवार रिक्त थे? रिक्त पदों के विरूद्ध शालावार कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई वर्षवार नियुक्त किये गये अतिथि शिक्षकों की जानकारी नाम, पद, शाला सहित सूची एवं वर्षवार किये गये भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें। क्या प्रश्नांश में की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों कारण बतायें? (घ) क्या जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर (म.प्र.) के आदेश क्र.ए./स्था./2022/357, दिनांक 14.01.2022 उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ लोक सेवकों के होते हुये कनिष्ठ को प्रभार नहीं दिया जा सकता? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के प्राचार्य का प्रभार कनिष्ठ शिक्षक को कब तक प्रदान किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक द्वारा प्राचार्य पद पर असहमति दिये जाने से ही कनिष्ठ शिक्षक को संस्था का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' अनुसार। प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 3437 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से कितने विद्यालयों में स्वयं का शुद्ध पेयजल स्त्रोत नहीं हैं एवं कितने विद्यालयों में रनिंग वॉटर सुविधा सहित व्यवस्थित शौचालय नहीं है तथा कितने विद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवाल विहीन है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिन विद्यालयों में प्रश्नांश ''क'' वर्णित सुविधायें नहीं है, उनमें वर्तमान में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है? यदि हाँ, तो विद्यालयवार जानकारी देवें। (ग) क्या शासन जिन विद्यालयों में प्रश्नांश (क) वर्णित स्थायी सुविधायें नहीं है, तो इन विद्यालयों में उक्त सुविधाओं हेतु स्थायी व्यवस्था करने पर कोई विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में स्वयं का शुद्ध पेयजल स्त्रोत एवं रनिंग वाटर सुविधा सहित व्यवस्थित शौचालय तथा बाउण्ड्रीवाल विहीन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। (ख) प्रश्नांश-क वर्णित सुविधाविहीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में वैकल्पिक व्यवस्था की विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार। उत्तरांश ''क'' अनुसार 04 बाउण्ड्रीवाल विहीन हाईस्कूलों में वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी है। उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्नाधीन शेष सभी सुविधायें उपलब्ध है। (ग) विधानसभा सागर की प्रश्नांश ''क'' वर्णित सुविधाविहीन शालाएं नगरीय क्षेत्र स्थित है, जिनमें स्थाई व्यवस्था नगरीय निकायों को प्राप्त शिक्षा उप कर की राशि से किये जाने के निर्देश है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 3438 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित हायरसेकेण्डरी एवं हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों में नियमित साफ-सफाई के लिये क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है? क्या इसके लिये सागर जिले के इन सभी विद्यालयों में पृथक से कर्मचारी नियुक्त हैं? (ख) यदि नहीं, तो उक्त विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाती है? (ग) विद्यालय भवन एवं परिसर की उपयुक्त साफ-सफाई न होने से शैक्षणिक वातावरण एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना रहती है। क्या शासन नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में साफ-सफाई के लिये नगरीय निकाय के माध्यम से एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिये ग्राम पंचायतों के माध्यम से नियमित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) समस्त प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शाला एकीकृत निधि जारी की जाती है। जिसमें से 10 प्रतिशत राशि विद्यालयों में नियमित साफ-सफाई के लिये प्रावधान सम्मिलित हैं, साथ ही ग्रामीण स्थित शालाओं में पंचपरमेश्वर एवं नगरीय क्षेत्र स्थित शालाओं में शिक्षा उपकर की राशि से विद्यालयों की नियमित साफ-सफाई के निर्देश हैं। पृथक से कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है वहां एम.एम.डी. के माध्यम से शाला में प्राप्त राशि से स्थानीय कर्मचारियों के द्वारा साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है।
नदी पर स्थापित स्टाप डेम एवं स्टॉप डेम-पुलियाओं की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 3476 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना में तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर अंतर्गत आने वाली नदियां गाड़गंगा, कालीसिंध व छापी नदी पर बने स्टॉप डेम एवं स्टॉप डेम-सहपुलियाओं के निर्माण की संख्या जो मनरेगा अन्तर्गत मरम्मत हेतु लिए गऐ हैं जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नदियों के समस्त स्टॉप डेम एवं स्टॉप डेम-पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं या नहीं? यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित क्षतिग्रस्त स्टॉप डेम सहपुलियाओं की मरम्मत संबंधी प्राक्कलन स्वीकृत किए गये है? यदि हां, तो इन प्राक्कलन को विभाग की मनरेगा योजना में स्वीकृत करवाकर जनता को लाभ प्रदान किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर अंतर्गत आने वाली नदियां गाड़गंगा, कालीसिंध व छापी नदी पर बने स्टॉप डेम एवं स्टॉप डेम-सहपुलियाओं का निर्माण कार्य मनरेगा योजना से नहीं कराया गये हैं। उक्त नदियों पर पूर्व से बने स्टाप डेम एवं स्टॉप डेम-सहपुलियों की मरम्मत हेतु 17 कार्य मनरेगा योजना से लिये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (क) के 17 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गयी है। जिनमें से 2 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के क्रियान्वयन हेतु जारी मास्टर परिपत्र वर्ष 2021-22 के पैरा 7.1.2 जिला स्तर पर एक वित्तीय वर्ष में सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने की बाध्यता है। चूंकि उक्त कार्य वृहद सामग्री मूलक हैं एवं शेष 15 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की जाकर कार्य कराये जाने में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात के संधारण में कठिनाई होने से स्वीकृत नहीं हुए हैं।
श्रमिक संघ का पंजीयन निरस्त करने बाबत्
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
62. ( क्र. 3491 ) श्री राकेश मावई : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी जिला बैतूल में श्री गंगाधर चढ़ोखर द्वारा मध्यप्रदेश ठेका श्रमिक संघ का पंजीयन क्र. 6629, फर्म एवं सोसाइटी में कब पंजीयन कराया गया? उसके पंजीयन एवं बायलॉज की प्रतियों सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गंगाधर चढ़ोखर द्वारा कराये गये पंजीयन के रिन्यूयल तिथि कब समाप्त हो रही है तथा इनके द्वारा कब-कब कार्यकारिणी का गठन किया गया? संगठन में श्रमिकों द्वारा प्राप्त राशि की कैश बुक रसीद की काउण्टर फाइलों की छायाप्रतियां, बैंक खाते में जमा राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा बैंक खातों में श्रमिकों द्वारा जमा राशि की ऑडिट कब-कब कराई गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार समस्त दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी और अनियमितता पाये जाने पर पंजीयन निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ग) प्रश्नांकित श्रमिक संघ, फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों की मूल विभाग में वापसी
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 3494 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यह सही है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने पत्र क्र. स्था/3/04/2020/1900, भोपाल दिनांक 18.12.2020 के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों का संलग्नीकरण/आसंजन समाप्त कर मूल संस्था में पदस्थ करने बावत् समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया और उसकी प्रतिलिपि समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संस्थान म.प्र. की ओर भेज कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने भेजी गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न कितने शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक मूल संस्था में वापिस लाया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न हैं गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को कब तक कार्यमुक्त कर मूल संस्था में भेजा जायेगा? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) शासन के किस आदेश के तहत् शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न किया गया हैं? नियम की प्रति सहित जानकारी देवें। गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नियम विरूद्ध संलग्न करने का कौन दोषी हैं? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दोषी सह प्राध्यापक पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
64. ( क्र. 3495 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के छात्रों द्वारा उद्यानिकी विभाग के सह प्राध्यपकों की थीसिस एवं अन्य अनुसंधान कार्य कराने के एवज में पैसे मांगने की शिकायतें की गई थी तथा कृषि विश्व विद्यालय द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी? यदि हाँ, तो जांच समिति द्वारा जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दोषी सह प्राध्यापक डॉ. बी.के. सिंह को कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के अधिष्ठाता जैसे महत्वपूर्ण पद का प्रभार क्यों दिया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार दोषी सह प्राध्यापक डॉ. बी.के. सिंह को कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के प्रभारी अधिष्ठाता पद से हटाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) यह भी सही है कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के प्रभारी अधिष्ठाता पद से डॉ. बी.के. सिंह को हटाने हेतु विधायक श्री राकेश गिरि गोस्वामी द्वारा दिनांक 02/07/2021 को माननीय कृषि मंत्री जी को लिखित शिकायत दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता में असमानता को दूर किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 3522 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीहोर जिले में दिनांक 29.10.1991 को 21 सहायक शिक्षकों की विशेष नियुक्ति की गई है? क्या इनके नियुक्ति आदेश में इनके रोल नंबर एवं मेरीट नंबर भी लिखे गए है? इन 21 सहायक शिक्षकों को विशेष नियुक्ति क्यों दी गई? (ख) क्या दिनांक 16.09.1989 को माननीय विधायक श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा शून्यकाल के माध्यम से चाहे गए उत्तर में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि इन 21 सहायक शिक्षकों को वरिष्ठता क्रम में आने के बाद भी इनसे कनिष्ठ (जूनियर) सहायक शिक्षकों को इनसे पहले नियुक्तियां प्रदान की गई थी? (ग) क्या शासन प्रश्न से संबंधित इन 21 सहायक शिक्षकों के संबंध में सीनियर व जूनियर की असमानता को दूर करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। तत्समय म.प्र. कनिष्ठ सेवा चयन मंडल द्वारा चयनित 22 उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र उप संचालक शिक्षा जिला सीहोर को नहीं भेजने तथा चयन सूची की वैद्यता अवधि दिनांक 04.08.1987 को समाप्त हो जाने के कारण दिनांक 29.10.1991 को शासन द्वारा 21 अभ्यार्थियों को सहायक शिक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति दी गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) विशेष नियुक्ति होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
अनुदान आधारित योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
66. ( क्र. 3523 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों को किन-किन अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ दिया गया? वर्षवार, विकासखण्डवार, कृषकवार, योजनावार स्वीकृत राशि एवं अनुदान राशि की जानकारी देवें। (ख) आगामी वर्षों हेतु किसानों को लाभान्वित किये जाने की विभाग की क्या कार्य योजना है एवं योजनाओं का क्या लक्ष्य निर्धारित है? योजनावार, लक्ष्य की जानकारी देवें। (ग) उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से किसानों को वितरित किए जाने हेतु कौन-कौन से बीज, किस-किस दर पर, किस-किस संस्था से कब-कब खरीदे गए? क्या बीज खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई? वर्षवार प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा देवें? क्या बिना टेंडर के महंगी दरों पर बीज क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो किस के आदेश पर किस नियम से?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) आगामी वर्षों हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
खरीफ एवं नाफेड के द्वारा उपलब्ध बीज का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
67. ( क्र. 3527 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 की खरीफ का भुगतान उज्जैन ज़िले में सूरजधारा योजना में आज तक नहीं हुआ? वर्ष 2020-21 में फरवरी मार्च के पिछले वर्ष में मूंग, उड़द के बीज जो उज्जैन जिले में सहकारी संस्था एनएससी नाफेड द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये थे, उनका भुगतान भी प्रश्न दिनांक तक नहीं हुआ हैं? क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में जिन संस्थाओं ने शासन बीज दिया है। उनका भुगतान भी प्रश्न दिनांक तक नहीं हुआ है? (ख) क्या आपकी सरकार बताएगी कि इस लापरवाही के कारण भुगतान लेट होने के कारण क्या ब्याज सहित भुगतान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक करेगी? (ग) क्या शासन वर्ष 2022 में जिन संस्थाओं से बीज लेगा उनका भुगतान कितने दिनों में होगा? यदि सरकार किसानों को सब्सिडी देती है तो और शासन 02 महीने में किसी भी योजना में बीज लेता है तो क्या सरकार को भुगतान में पारदर्शिता रखते हुए समय सीमा निश्चित नहीं की जानी चाहिए? यदि हाँ, तो बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्जैन जिले में सूरजधारा योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 की खरीफ का किसी भी प्रकार का भुगतान शेष नहीं है तथा वर्ष 2020-21 में फरवरी मार्च के पिछले वर्ष 2020-21 में मूंग, उड़द के बीज जो सहकारी संस्था एनएससी नाफेड द्वारा उपलब्ध कराये गए थे जिनका भुगतान शेष है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पुस्तिका में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य बजट होने के कारण संचालनालयीन आदेश क्रमांक सी-3 (1)/ब/4/2020-21/223 दिनांक 23.09.2020 से सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक समस्त जिलों में स्थगित किया गया हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना के लंबित भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल को वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 63.84 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव एकल नस्ती क्रमांक 283/शाखा बजट दिनांक 30.12.2021 द्वारा शासन को प्रेषित की गई थी, प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत एकल नस्ती क्रमांक/3210/एसीएस/कृषि/2022 दिनांक 12.01.2022 को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को प्रेषित की गई है, बजट प्राप्त होते ही भुगतान कराने की कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
विलोपित किये गये जॉबकार्ड की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 3549 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधान सभा में जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 में कितने जॉबकार्ड विलोपित किए गए तथा कितने जॉबकार्ड नवीन जारी किए गए? (ख) यदि जॉबकार्ड विलोपन हेतु शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन नहीं लिया गया तो जवाबदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्या जांच कराई गई? (ग) दोनों जनपद पंचायतों में वर्ष 2021-22 में माह जनवरी 2022 तक किन-किन पंचायतों में जॉबकार्ड विलोपित किए गए? नाम सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में विलोपित एवं नवीन जारी किए गए जॉबकार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में जनपद पंचायत धरमपुरी में कुल 16410 जॉबकार्ड एवं नालछा में 11326 जॉबकार्ड विलोपित किए गए हैं, जिसमें से जनपद पंचायत धरमपुरी में 1147 एवं जनपद पंचायत नालछा में 752 जॉबकार्ड जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन पश्चात् विलोपित किये गये हैं। शेष जॉबकार्ड जिन्हें जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन के बिना विलोपित किया गया है, इसके संबंध में उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जाँच दल गठित किया गया है। जाँच प्रचलन में होने के कारण उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी 2022 तक विलोपित किये गये जॉबकार्ड की नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
सी.एम. राईस स्कूलों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 3572 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन में कितने सी.एम. राईस स्कूल स्वीकृत हुये हैं? (ख) वर्तमान में कितने प्रारंभ हो गये हैं? (ग) केण्ट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत सी.एम. राईस स्कूल स्वीकृत हुये कि नहीं हुये हैं तो कब से?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राइज़ योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित 275 स्कूल व जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित 85 स्कूल इस प्रकार कुल 360 स्कूल सी.एम. राइज़ योजना में स्वीकृत हुए है। (ख) वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में कोई भी स्कूल सी.एम. राइज़ स्कूल के रूप में प्रारंभ नहीं हुए है। (ग) केण्ट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय कन्या उमावि करोंदी ग्राम सी.एम. राइज़ स्कूल के रूप में स्वीकृत है।
नवीन फूल मण्डी में कृषकों का शोषण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
70. ( क्र. 3622 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या फूल उत्पादक कृषक संघ रतलाम द्वारा तत्कालिन किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री को पत्र दिनांक 10.12.2015 भेजा गया था उस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या कृषकों ने पत्र में बताया था कि कृषकों से 10 प्रतिशत कमीशन काटा जा रहा है। क्या मण्डी एक्ट के तहत कृषकों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं काटा जा सकता है। यदि हाँ, तो किसानों का शोषण से बचाने के लिये व्यापारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक सर्तकता/103-24/रतलाम 2573 दिनांक 18.11.2016 द्वारा उप सचिव जन शिकायत निराकरण विभाग मंत्रालय भोपाल को कार्यवाही करने तथा मंडी रतलाम को फूल व्यवसाय के लिये अधिकृत करने का आश्वासन दिया यदि हाँ, तो आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। (घ) रतलाम में फूल उत्पादक किसानों का शोषण रोकने के लिये यथोचित क्या-क्या कदम उठाये जायेगे। फूल मंडी को महु रोड मंडी प्रागण में प्रारम्भ किया जायेगा। (ड.) रतलाम जिले में कितने हेक्टेयर भूमि पर फूल की खेती होती है तथा प्रतिवर्ष किस मात्रा में किस प्रकार के फूल का उत्पादन हो रहा है? रतलाम की फूल मंडी का प्रदेश में क्या स्थान है? वर्ष 2015 से 2021 तक स्थिति में बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आत्मा परियोजना में पदस्थ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
71. ( क्र. 3636 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग की आत्मा परियोजना अंतर्गत प्रदेश में संविदा पर कितने बी.टी.एम., ए.टी.एम., लेखापाल सह लिपिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कर्मचारियों को भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कोई प्रावधान है, यदि हाँ, तो अभी तक किन-किन वर्षों में कितनी वार्षिक वेतन वृद्धि किस आधार पर की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त कर्मचारियों को लगातार वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत होने वाले कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 3638 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-13 गोहद, (जिला भिण्ड) में विगत पाँच वर्षों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्य जिसमें ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के मार्ग एवं सड़कें जो ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं के कार्य क्यों रूके हुए हैं? (ख) ग्रामों एवं कस्बाई क्षेत्रों के मार्ग एवं सड़कें बेहद ही खराब स्थिति में हैं। उन मार्गों एवं सड़कों का कब तक मरम्मतीकरण किया जाएगा एवं नई सड़कों एवं मार्गों का निर्माण कब प्रारम्भ होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। संधारण एक सतत् प्रक्रिया है, निर्मित समस्त मार्गों का सधारण का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाता है। समस्त मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से जारी है। नई स्वीकृत मार्गों का निर्माण अप्रारंभ नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कटनी के कार्योलयों में स्वीकृत पद
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 3680 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुख्यालय कटनी में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कौन-कौन से कार्यालय क्रियाशील हैं तथा इन कार्यालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों पर कौन-कौन, कब से पदस्थ है, पदस्थ कर्मचारियों की मूल पद स्थापना सहित सूची देवें। (ख) वित्त वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं हेतु कटनी जिले को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई वर्षवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? योजनावार वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार किये गये कार्यों एवं भुगतानों के कोटेशन संधारित स्टाक व वितरण पंजी का विवरण देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (घ) योजनाओं में प्रदान राशि के व्यय में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया है। नियमानुसार कोटेशन आमंत्रित किए गये हैं एवं स्टॉक पंजी का संधारण किया गया है। सभी कार्यालयों में उपरोक्त अभिलेख संधारित है।
शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 3707 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में विगत एक वर्ष से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ प्राप्त किये जाने हेतु किन-किन पंचायतों के किन-किन हितग्राहियों के द्वारा किस-किस दिनांक को विभाग को आवेदन प्रस्तुत किये? सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त सभी योजनाओं में विभाग को प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध किन-किन योजनाओं में किस-किस दिनांक को किस-किस हितग्राही को लाभान्वित किया गया? सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार योजनान्तर्गत किन-किन हितग्राहियों के आवेदनों को किस-किस दिनांक को निरस्त किये गऐ? आवेदनों को निरस्त किये जाने के स्पष्ट कारणों मय नियम/निर्देशों की छायाप्रति के साथ सूची उपलब्ध करावें तथा प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में किस-किस योजनाओं के अंतर्गत किस-किस हितग्राहियों के आवेदन किस-किस दिनांक से लम्बित है। विलंब के कारणों को स्पष्ट टीप देते हुऐ विलंब हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार है? अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं पद की सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में चाही गई समस्त जानकारियों के साथ-साथ सभी प्रश्नांशों की पृथक-पृथक सूचियों में जानकारी पंचायतवार, योजनावार, आवेदन के दिनांकवार, हितग्राही का नाम, पता आवेदन विभाग में प्राप्त दिनांक सहित मय नियम/निर्देशों की छायाप्रति के साथ उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याताओं के रिक्त पदों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
75. ( क्र. 3716 ) श्री राम दांगोरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने-कितने पद रिक्त हैं? महाविद्यालयवार ब्रांचवार जानकारी दें। (ख) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि व व्याख्याताओं में से कितने पी.एच.डी., एम.टेक., बी.ई. एवं बी.टेक योग्यता धारित है एवं कब से कार्यरत है? महाविद्यालयवार, विषयवार जानकारी दें। (ग) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती अतिथि व्याख्याताओं को नियमित करने के शासन के क्या कोई नियम/निर्देश है? यदि हाँ, तो इन अतिथि व्याख्याताओं को नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक नियमित किया जाएगा? (घ) क्या यह सही है कि उक्त अतिथि व्याख्याताओं द्वारा नियमितीकरण के लिए समय-समय पर विभाग/महाविद्यालयों से पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो उन पत्राचारों पर कब-कब क्या-क्या कार्रवाई की गई? (ड.) विभाग के पॉलिटेक्निक नियमित एवं अतिथि व्याख्याताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता वृद्धि के लिए कौन-कौन से नियम/निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। क्या नियमित एवं अतिथि व्याख्याताओं को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि के दौरान नियमित वेतन दिया जाता है? पृथक-पृथक जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाता है। नियमानुसार वेतन दिया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों में नियुक्त लेखापाल की सेवा शर्ते व भर्ती नियम
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 3726 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास व बालक छात्रावास में नियुक्त लेखापाल, शाला प्रबंधन समिति द्वारा रखे जाते है? यदि हाँ, तो क्या वो नियमानुसार है? नियम सहित समस्त नियुक्तियों का विवरण उपलब्ध करायें? (ख) क्या इन छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त जनशिक्षक भी लेखापाल के पद पर नियुक्त है? यदि हाँ, तो नियम सहित विवरण उपलब्ध करायें? (ग) क्या उपरोक्त छात्रावासों में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व अधीक्षक आदि पदों के लिए आयु सबंधी व कार्य अवधि संबंधी बाध्यता है? यदि हाँ, तो नियमों के पालनार्थ भर्ती विवरण उपलब्ध करायें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शाला प्रबंध समिति द्वारा भी लेखापाल नियुक्ति का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है
रिक्त पदों एवं परिणाम का प्रकाशन
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 3753 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिये संयुक्त पात्रता-2020 का आयोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया हैं? यदि हाँ, तो इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के विभागवार कितने-कितने रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी? आरक्षण नियमों के अनुसार अनूसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कितने-कितने प्रतिशत पदों पर प्रत्येक वर्गवार पदों पर नियुक्ति की जायेगी? (ख) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षक के लिये आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा-2020 आयोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों एवं वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया हैं, जिससे विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों में अनिश्चितता का वातावरण निर्मित हो रहा हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि कुल रिक्त पदों की संख्या एवं वर्गवार आरक्षित पदों का प्रतिशत एवं संख्या का विवरण विज्ञापन में प्रकाशित नहीं किया गया हैं तथा कब तक कुल रिक्त पदों एवं वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या का प्रकाशन किया जायेगा? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिये आयोजित पात्रता परीक्षा के परिणाम के साथ मैरिट लिस्ट/पात्रता सूची का प्रकाशन भी किया गया था, जिससे वर्गवार अभ्यर्थियों को अपनी दक्षता आकलन का अवसर प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि समान प्रकृति की प्राथमिक शिक्षक के लिये आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा-2020 के विज्ञापन में परीक्षा परिणाम के साथ मैरिट लिस्ट/पात्रता सूची का प्रकाशन किये जाने का उल्लेख नहीं हैं? परीक्षा परिणाम अनुसार वर्गवार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया के क्या मापदण्ड हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन विज्ञापन पात्रता परीक्षा हेतु जारी किया गया है। विभागीय आवश्यकता के आधार पर प्रवर्गवार रिक्त पदो पर भर्ती हेतु विज्ञापन पृथक से जारी किया जाएगा, जिसमें पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम में भी प्रवर्गवार मेरिट जारी किया जाना प्रावधानित है। चयन प्रक्रिया भर्ती नियम 2018 के अनुसार प्रावधानित है।
शिक्षक संवर्ग को पेंशन भुगतान के नियम
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3754 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक शिक्षक संवर्ग को एवं पुराने शिक्षक संवर्ग को सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन भुगतान के संबंध में क्या नियम हैं? (ख) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्ति उपरांत शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन एवं अध्यापक संवर्ग को अशंदायी पेंशन भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो एक ही विभाग के समान प्रकृति के लोक सेवकों को पेंशन भुगतान के नियम पृथक-पृथक होने का क्या कारण है तथा इस तरह का असमान वितरण का नियम कब से लागू किया गया है तथा अध्यापक संवर्ग को सेवानिवृत्ति उपरांत शिक्षक संवर्ग की भांति पुरानी पेंशन योजनानुसार भुगतान किये जाने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) अध्यापक संवर्ग एवं पुराने शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों का सेवाकाल में निधन उपरांत आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में क्या नियम है? जिला बालाघाट में वर्ष 2010 से आज पर्यन्त तक अध्यापक संवर्ग एवं पुराने शिक्षक संवर्ग के कितने लोक सेवकों का सेवाकाल में निधन हुआ है? क्या निधन होने वाले लोक सेवकों के आश्रित परिवार सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है? यदि हाँ, तो किस-किस को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो किस-किस लोक सेवक के निधन उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है? अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं किये जाने का क्या कारण है? कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अध्यापक शिक्षक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना के आदेश क्रमांक/एफ1-16/2009/20-1 भोपाल, दिनांक 25.05.2011 के अंतर्गत पेंशन की पात्रता आती है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार पुराने शिक्षक संवर्ग को सेवानिवृत्ति उपरांत म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियमों के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। बालाघाट जिले में 359 लोक सेवकों का सेवाकाल में निधन हुआ हैं जिसमें से 252 दिवंगत लोक सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। 107 दिवंगत लोक सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय नहीं की गई है, कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। नियम/निर्देशों के अधीन पात्रतानुसार नियुक्ति देने का प्रावधान है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मण्डी शुल्क के दोषियों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
79. ( क्र. 3755 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में मई 2021 से सितम्बर 2021 तक की अवधि में उड़द एवं मूंग की कितनी आवक हुई, कितनी विक्रय हुई तथा कितनी मण्डी प्रांगण में निकासी की गई। पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्या यह सही है कि आवक की तुलना में विक्रय बहुत कम मात्रा में हुई तो शेष उड़द एवं मूंग कहा हैं क्या तात्कालीन प्रांगण प्रभारी ने उड़द एवं मूंग को अवैधानिक निकासी करा कर अवैध लाभ प्राप्त किया है। जिसकी शिकायत भी माह फरवरी 2022 में रचना निवासी कटनी द्वारा की गई। यदि हाँ, तो सम्पूर्ण प्रकरण में मण्डी शुल्क की क्षति का आंकलन कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक बताऐं। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी, जबलपुर, सतना में वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में थर्ड पार्टी जो अनुज्ञा प्रपत्र जारी किये गये हैं क्या वह सही व नियमानुसार हैं। यदि नहीं, तो अनुज्ञा पत्र जारी करने से मण्डी शुल्क की कितनी क्षति हुई है उसका आंकलन कर वसूली की कार्यवाही करते हुए जारीकर्ता के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही करेगें?। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अवधि में जारी अनुज्ञा पत्रों में से कितने अनुज्ञा पत्र सत्यापन हेतु शेष है और क्या शेष अभी तक सत्यापन न करने के क्या कारण हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में मई 2021 से सितम्बर 2021 तक की अवधि में उड़द एवं मूंग की आवक एवं विक्रय तथा निकासी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। आवक के अनुपात में जावक होने से शेष जानकारी निरंक है। कार्यालयीन रिकॉर्ड अनुसार माह फरवरी 2022 में रचना निवासी कटनी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति कटनी, जबलपुर, सतना में प्रश्नाधीन अवधि में नियमानुसार थर्ड पार्टी अनुज्ञा पत्र जारी किये गए हैं, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। अनुज्ञा पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है, जिसे मंडी समितियों द्वारा निरंतर किया जाता है।
दोषी जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 3770 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले की विधानसभा ब्यौहारी अन्तर्गत रोजगार सहायकों की भर्तियाँ कब-कब की गई भर्ती बाबत जारी किये गये विज्ञापन व अन्य कार्यवाहियां कार्यालयीन स्तर से कब-कब की गई? नियुक्ति बाबत क्या शर्ते व निर्देश थे? इनकी भी प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन ग्राम पंचायतों में किन-किन का रोजगार सहायक के पद पर चयन किया गया? क्या चयन मापदंडों का पालन किये गये। चयनित रोजगार सहायकों के निवास प्रमाण-पत्र किन-किन ग्राम पंचायतों के थे। निवास प्रमाण-पत्रों संख्यात्मक जानकारी बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में (ख) अनुसार चयनित रोजगार सहायकों के निवास प्रमाण व कम्प्यूटर की डिग्री का सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों से कब-कब कराया गया। पैनल में सम्मिलित नामों में से किन-किन के निवास स्थानीय थे एवं किनके बाहर के थे, कम्प्यूटर की डिग्री किन-किन जगह की थी की जानकारी पृथक से देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नांश (ख) के चयनित रोजगार सहायकों का प्रश्नांश (ग) अनुसार निवास प्रमाण-पत्रों का कम्प्यूटर की डिग्रियों का सत्यापन नहीं कराया गया पैनल में दूसरे ग्राम पंचायतों के आवेदकों के नाम भेजे गये उनका चयन व्यक्तिगत हितपूर्ति कर संबंधितों द्वारा किया गया पात्र लाभ से वंचित हुये इसके लिये जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ जांच के निर्देश देगें? तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों? तैयार सूची से (ख) एवं (ग) अनुसार जिन आवेदकों को आपात्र किया गया उनकी जांच पात्रता संबंधी कराकर पुन: पात्र कर लाभ दिलाये जाने बाबत् क्या आदेश जारी करेगें? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शहडोल जिले के ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर में वर्ष 2012-13 में विज्ञापन जारी कर ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती संबंधी कार्यवाही की गयी, विज्ञापन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 एवं नियुक्ति संबंधी शर्ते एवं निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 पर है। (ख) जनपद पंचायत ब्यौहारी में कुल 67 ग्राम पंचायतो में प्रावधानित मापदण्डों का पालन करते हुए चयन उपरांत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गयी, जिनमें कुल 66 ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थीयों ने स्थानीय ग्राम पंचायत के निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किये तथा एक ग्राम पंचायत में अन्य ग्राम पंचायत से अभ्यर्थी का चयन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 पर है। जनपद पंचायत जयसिंहनगर में कुल 70 ग्राम पंचायतों में स्थानीय अभ्यर्थी का चयन किया गया। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 पर है। कुल निवास प्रमाण-पत्रों की संख्या 137 है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 5 पर है। (घ) चयनित ग्राम रोजगार सहायकों के निवास प्रमाण पत्रों एवं कम्प्यूटर की डिग्रियों का सत्यापन का कार्य जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा गठित समिति द्वारा कराया गया। चयन प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित की गई है। इसलिए शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 3800 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के परिपत्र दिनांक 01 फरवरी 2021 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में निर्देश जारी कर दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जानें के निर्देश प्रदान किए है? यदि हाँ, तो उक्त परिपत्र के आधार पर रतलाम जिले में कितने प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गयी तथा कितने प्रकरण किस-किस संवर्ग के लंबित है? संवर्गवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ख) क्या शासन के परिपत्र दिनांक 01 फरवरी, 2021 में यदि हाँ, तो क्या अन्य संवर्ग यथा लिपिक एवं भृत्य संवर्ग के दिवंगत आश्रित को शैक्षणिक योग्यता रखने पर भी प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है? यदि हाँ, तो लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र दिनांक 15 जुलाई 2021 द्वारा जारी मार्गदर्शन में लिपिक एवं भृत्य सवंर्ग के दिवंगत आश्रित परिवार के सदस्य जो प्रयोग शाला शिक्षक के पद की निर्धारित अर्हता रखते है को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने से क्यों वंचित किया गया है? (ग) क्या संचालनालय शासन द्वारा जारी पत्र में अपनें स्तर से मार्गदर्शन प्रदान कर सकता यदि नहीं, तो क्या विभागीय पत्र 15 जुलाई 2021 को निरस्त कर समान अधिकार के रूप में विभाग के सभी संवर्ग के दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित को प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर समान रूप से अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 38 दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। वर्तमान में प्रयोगशाला शिक्षक के पद हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। राज्य शासन के आदेश दिनांक 01.02.2021 स्वयं स्पष्ट है जिसमें विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षकीय संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार।
मण्डी बोर्ड में स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 3802 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रबन्ध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक मण्डी कार्मिक/ अ-2/4505/8360 भोपाल दिनांक 29/10/2021 से किस-किस कर्मचारी के स्थानान्तरण गृह मण्डी में किए गए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या म.प्र. शासन का कोई आदेश है कि राज्य मण्डी बोर्ड सेवा मण्डी निरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक को उनके गृह मण्डी में पदस्थ किया जावेगा। यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) ग्वालियर जिले की मंडियों में किन-किन कर्मचारियों को गृह मण्डी में पदस्थ किया गया है? उनके नाम व पता सूची सहित देवें। (घ) क्या उक्त कर्मचारियों के स्थानांतरण अन्य जिलों/मण्डियों में किए जावेंगे या नहीं यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक मण्डी कार्मिक/अ-2/4505/8360 भोपाल दिनांक 29/10/2021 द्वारा सुश्री वर्षा रानी रघुवंशी, श्री कमल किशोर अहिरवार एवं श्री मेहबूब खान पठान, सहायक उपनिरीक्षकों को गृह मंडी में स्थानांतरित किये गये हैं। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार श्री कमल किशोर अहिरवार, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति ईसागढ को प्रशासनिक आधार पर आदेश दिनांक 29/10/21 द्वारा स्थानांतरित कर गृह मण्डी समिति भितरवार पदस्थ किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मंडी बोर्ड की दिनांक 29/10/21 प्रचलित स्थानांतरण नीति की कंडिका-20 अनुसार सुश्री वर्षा रानी रघुवंशी, सहायक उपनिरीक्षक को गृह मंडी गुना में पदस्थ किया गया है तथा शेष 02 कर्मचारी क्रमश: श्री कमल किशोर अहिरवार एवं श्री महबूब खान पठान सहायक उपनिरीक्षक की गृह मंडी की जानकारी त्रुटिपूर्ण होनें से गृह मंडी में पदस्थ किया गया है उन्हें गृह मंडी से हटाकर अन्य मंडी में पदस्थ किया जावेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध जॉब कार्ड निरस्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 3809 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी नालछा जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितने जॉब कार्ड निरस्त किन कारण से किये गये एवं कितने नवीन जॉब कार्ड जारी किये गये? कृपया जॉब कार्ड धारकों के नाम, पता सहित सूची दें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त जॉब कार्ड शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन लिये जाने के पश्चात निरस्त किये गये थे? यदि नहीं, तो उक्त नियम विरूद्ध जॉब कार्ड निरस्त करने वाले उत्तरदायियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं निरस्त किये गये जॉब कार्ड का पुन: परीक्षण कर नवीन जॉब कार्ड जारी किये जायेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले की धरमपुरी नालछा जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7877 एवं 2021-22 में 15492 जॉबकार्ड निरस्त किये गये, जिसका कारण सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3817 एवं 2021-22 में 1588 नवीन जॉबकार्ड जारी किये गये। जॉबकार्डधारकों के नाम एवं पता की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जनपद पंचायत धरमपुरी में 1147 एवं जनपद पंचायत नालछा में 752 जॉबकार्ड जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन पश्चात् निरस्त किये गये हैं। शेष जॉबकार्ड जिन्हें जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन के बिना निरस्त किया गया है, इसके संबंध में उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जाँच दल गठित किया गया है। जाँच प्रचलन में होने के कारण उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।
वेतनमान का विकल्प चुनने हेतु अवसर
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 3845 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विभाग के प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य कर्मचारी सातवें वेतनमान का लाभकारी विकल्प लेने से वंचित हो गए हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) इंदौर एवं रीवा संभाग में सातवें वेतनमान का विकल्प प्रस्तुत करने वाले एवं विकल्प प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी जिलेवार पृथक-पृथक देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा पुन: पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का पूर्ण रूपेण लाभ मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) विभाग द्वारा पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध कराने की तिथि पूर्व से निर्धारित की जाए भी जिससे समस्त कर्मचारी इसका लाभ प्राप्त कर सकें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समय-सीमा में विकल्प प्रस्तुत करने पर संबंधितों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत इंदौर एवं रीवा संभाग के जिलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख'के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में व्याख्याताओं का नियमितीकरण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
85. ( क्र. 3850 ) श्री राम दांगोरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में व्याख्याताओं के कितने-कितने पद रिक्त हैं? ब्रांचवार जानकारी दें। (ख) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं में से कितने पी.एच.डी., एम.टेक.बी.ई. एवं बी.टेक योग्यता धारित है एवं कब से कार्यरत हैं? महाविद्यालयवार, विषयवार, जानकारी दें। (ग) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश में पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती अतिथि व्याख्याताओं को नियमित करने के शासन के क्या कोई नियम/निर्देश है? यदि हाँ, तो इन अतिथि व्याख्याताओं को नियमित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक नियमित किया जाएगा? (घ) क्या यह सही है कि उक्त अतिथि द्वारा नियमितीकरण के लिए समय-समय पर विभाग/महाविद्यालयों से पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो उन पत्राचारों पर कब-कब क्या-क्या कार्रवाई की गई? विस्तृत जानकारी दें। (ड.) विभाग के पॉलिटेक्निक नियमित एवं अतिथि व्याख्याताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता वृद्धि के लिए कौन से नियम/निर्देशों का अनुपालन किया जाता है? क्या नियमित एवं अतिथि व्याख्याताओं को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि के दौरान नियमित वेतन दिया जाता है? पृथक-पृथक जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। (ड.) एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाता है। नियमानुसार वेतन दिया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्ययनरत विद्यार्थियों की योजनाएं
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 3870 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तथा 06 से 8 के बच्चों की संख्या की जानकारी मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा किसकों भेजी जाती है जानकारी भेजने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये निर्देश तथा संबंधित प्रोफार्मा इत्यादि की प्रति देवें वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक कक्षा 1 से 5 तथा 06 से 08 के लाभान्वित बच्चों की संख्या बतावें? (ख) शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क पुस्तक वितरण करने की क्या प्रक्रिया है इस संदर्भ में लिये गये निर्देश की प्रति देवें तथा बतावें कि वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है? (ग) शासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क गणवेश वितरण करने की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश की प्रति देवें? वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक कक्षावार कक्षा 01 से 08 तक लाभान्वित बच्चों की संख्या कितनी-कितनी है? (घ) शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकनांक वर्ष 2017-2018, 2021-2022 तक क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के (ग) अनुसार मध्यान्ह भोजन पुस्तकें तथा गणवेश वितरण शत-प्रतिशत नामांकनांक अनुसार वितरित हुआ? (घ) क्या प्रश्नांश (घ) से यह निष्कर्ष नहीं निकलता की शासकीय विद्यालयों में प्रश्नांश (क) से (ग) की योजना तथा अच्छा वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण शत-प्रतिशत रहने लगे है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यान्ह भोजन परिषद के द्वारा आवश्यक जानकारी एन.आई.सी. से प्राप्त की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किये जाते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 3 अनुसार। (घ) जी हाँ। (घ) जी हाँ। शासन की योजनाओं से नामांकन एवं औसत उपस्थिति में वृद्धि हुई है।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रस्तावों का निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 3872 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत रीवा अंतर्गत कुल कितने अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं? विवरण उपलब्ध करावें। (ख) क्या कारण है कि सन 2017 में ग्राम पंचायत खम्हरिया-17 में पदस्थ सचिव स्वर्गीय कुशमेंद्र सिंह की पदस्थापना के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरांत 05 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अनुकंपा नियुक्ति पाने हेतु मृतक की पत्नी का आवेदन निराकृत नहीं हो सका? कब तक बेवा श्रीमती सुषमा सिंह को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा सकेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या कारण है कि जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ रहे लिपिक स्व. लालमणि मिश्रा की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पुत्र श्री सुखेनद्र मिश्रा का अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आवेदन अभी तक निराकृत नहीं किया जा सका? कब तक श्री सुखेंद्र मिश्रा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन किये जाने के निर्देश है। जिले में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण श्रीमती सुषमा सिंह को अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत पदस्थ लिपिक स्व0 श्री लालमणि मिश्रा की मृत्यु दिनांक 28.12.2020 को हुई थी, श्री मिश्र के मृत्यु उपरांत वारिस पुत्र श्री सुखेन्द्र कुमार मिश्रा की अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत रीवा में दिनांक 22.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 के बिन्दु क्रमांक 7.9 के प्रावधान अनुसार आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश है। निर्देशानुसार विभाग के अंतर्गत संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी संकलित की जा चुकी है, श्री सुखेन्द्र कुमार मिश्रा के अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जल्द ही नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कांक्रीट (पी.सी.सी.) सड़क के जर्जर हिस्से की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 3873 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्राम तिलखन से जोकहा पहुँच मार्ग का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में कराया गया था? ठेकेदार के द्वारा इस सड़क की मरम्मत की गारंटी कब तक की तय की गई थी? कार्यादेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सत्य है कि तिलखन से जोकहा पहुँच मार्ग के मध्य में जहाँ-जहाँ पर (पीसीसी सड़क) कांक्रीट सड़क है वो वर्तमान में कई जगह से उखड़ चुकी है तथा घटिया निर्माण के कारण खराब हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे स्थानो को चिन्हित कर मरम्मत कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तिलखन से जोकहा पहुँच मार्ग वित्तीय वर्ष 2017-18 में पैकेज क्र. एमपी-32-एसएम-03 अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। कार्यादेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
89. ( क्र. 3883 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लहार जिला में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लहार में कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं और उनमें कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है? प्रशिक्षणार्थियों के नाम-पता सहित विवरण दें? (ख) उक्त संस्था में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हैं एवं कितने पद कब-कब से किन-किन कारणों से रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (ग) क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लहार में पदस्थ प्रशिक्षण अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकांश समय अनुपस्थित रहकर वेतन प्राप्त कर रहे है जिसमें प्रशिक्षण कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई जाकर अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिहोना में सी.एम.राइज विद्यालय प्रारंभ किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 3884 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश द्वारा सी.एम. राइज विद्यालयों की स्वीकृति हेतु पत्र क्रमांक/रा.शि.के./ईएण्डआर/20/60, भोपाल, दिनांक 28.09.2020 के बिन्दु क्रमांक 5.3 के अनुसार जिला चयन समिति (कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति), जिला पंचायत की शिक्षा समिति एवं जिला योजना समिति भिण्ड से अनुमोदित कराने के निर्देश जारी किये थे? यदि हाँ, तो चयन समिति, जिला पंचायत की शिक्षा समिति एवं जिला योजना समिति की कार्यवाही की प्रतियां दें। (ख) क्या भिण्ड जिले की मेहगांव एवं अटेर विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां सी.एम.राईज विद्यालय संचालित हैं एवं उन विद्यालयों में कितने-कितने कक्ष एवं कितनी भूमि है? भूमि का सर्वे क्रमांक व रकबा सहित बतायें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र दिसम्बर, 2021 में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र प्रेषित कर सी.एम. राइज विद्यालय से वंचित रौन विकासखण्ड के मिहोना कस्बे में विद्यालय स्वीकृत करने का अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने विशेष रूप से वर्तमान में विद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था? यदि हाँ, तो मिहोना में कब-कब तक सी.एम. राइज विद्यालय प्रारंभ कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में सी.एम. राइज़ विद्यालयों का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राचार्य विहिन शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 3886 ) श्री शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उमरिया के कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल (+10) तथा उच्चतर माध्यमिक शाला (10+2) में प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य पदस्थ नहीं है तथा कब से? (ख) प्रधानाध्यापक/प्राचार्य पदस्थ न किये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या शासन इन शालाओं में शीघ्र पदस्थापना करने की कार्यवाही करेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रधानाध्यापक/प्राचार्य पदोन्नति के पद है। वर्तमान में पदोन्नति के संबंध में प्रक्रिया विधिक कारणों से स्थगित है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कोरोनाकाल में मृत कर्मचारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
92. ( क्र. 3895 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उपज मंडी समितियों के कितने कर्मचारी और संविदा कर्मी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बोर्ड और मंडियों में ड्यूटी करते हुए मौत के शिकार हुए? इन कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या कृषि मंत्री द्वारा कोरोना के अपनी जान गवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 25 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या 25 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया? (ग) उपरोक्त में किन-किन कर्मचारियों के परिजनों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? (घ) मुआवजे के कितने प्रकरण अभी भी लंबित हैं तथा इसका क्या कारण हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत कोविड-19 महामारी निर्धारित अवधि 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समिति के कुल 53 कर्मचारी/ अधिकारी, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में दिवंगत हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालयों/तकनीकी कार्यालयों एवं प्रदेश की कृषि उपज मडी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राशि 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के सबंध में आदेश दिनांक 28.04.2021 जारी किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की एकल नस्ती दिनांक 04.05.2021 में दिये गये निर्देश पर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मण्डल की 137 'वी' बैठक दिनांक 24.09.2021 के प्रस्ताव क्रमॉक -05 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्व जारी आदेश दिनांक 28.04.2021 को निरस्त कर मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का मंडी बोर्ड में लागू किये जाने के निर्णय के पालन में आदेश दिनांक 25.11.2021 से मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में अंगीकार कर उक्त योजना अंतर्गत राशि रूपये 05.00 लाख की सीमा तक दिवंगत के परिवार के आश्रितों द्वारा प्रेषित आवेदन अनुसार 53 अधिकारी/कर्मचारी में से शासन योजना ज्ञाप की कंडिका 5.1 अनुसार वर्तमान तक कुल 34 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और शेष 19 अपूर्ण प्रस्तावों में कमियों की पूर्ति कराई जाकर नियमानुसार निराकरण कर दिया जावेगा। (ग) कोविड-19 की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले 53 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारियों के परिजनों को म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 21.05.2021 ''मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुग्रह अनुदान योजना'' अंतर्गत अनुग्रह एवं उपादान की कुल राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक होने से 28 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रता नहीं आती है। शेष 06 कर्मचारियों के परिजनों को पात्रतानुसार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत 19 प्रकरणों में अभिलेखों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित हैं।
सहायक परियोजना समन्वयक की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 3897 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा केन्द्रों में सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) के पद स्वीकृत किया जाकर नियुक्तियां की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक जिले में नियुक्त सहायक परियोजना समन्वयक का नियुक्ति दिनांक, नियुक्ति का प्रकार तथा उनके लिए प्रावधानित वेतन बताएं? (ग) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा केन्द्रों में नियुक्त सहायक परियोजना समन्वयकों (समावेशित शिक्षा) की प्रथम नियुक्ति दिनांक को प्राप्त मासिक वेतन में अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि सर्व/समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारियों का वेतनमान नियत किया जाकर मासिक परिलब्धियों पर प्रतिवर्ष वृद्धि की जाती है किन्तु सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की प्रथम नियुक्ति दिनांक से अब तक लगभग 20 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद उनके मासिक परिलब्धियों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है और न ही उनका वेतनमान निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की संविदा नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में होने के कारण इनके मासिक वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। (घ) जी हाँ। सहायक जिला परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) की प्रथम नियुक्ति दिनांक से अब तक उनकी मासिक परिलब्धियों में वृद्धि नहीं करने के कारण न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होना है। इनके वेतनमान निर्धारण का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति में रखा गया था। समिति के निर्णयानुसार प्रकरण चूंकि वित्त संबंधी था, अत: वित्त विभाग के विचारार्थ वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षक/शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों की सेवा शर्तों में संशोधन
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 3914 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपसंचालक शिक्षा, जिला सागर के आदेश क्रमांक/स्था./3/ परीविक्षा/96/ 452-453 सागर, दिनांक 28/12/1996 के द्वारा डॉ. अर्चना भार्गव, उप संचालक शिक्षा ने सहायक शिक्षक/शिक्षकों के नियुक्ति आदेशों की सेवा शर्तों में संशोधन किया है? यदि हाँ, तो क्या यह उनके क्षेत्राधिकार में था? नियम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने सहायक शिक्षक एवं शिक्षक प्रभावित हुए तथा कितने सहायक शिक्षक/शिक्षकों के विरूद्ध अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो वसूली गई राशि से शासन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि सहायक शिक्षक/शिक्षकों से अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इससे शासन को कितनी राशि की क्षति हुई? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह कहना सही है कि डॉ. अर्चना भार्गव, उपसंचालक शिक्षा सागर के द्वारा की गई संशोधन की कार्यवाही वैधानिक है? यदि हाँ, तो संशोधन आदेश में उल्लेखित अधिक भुगतान की वसूली संबंधित शिक्षकों से क्यों नहीं की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्थानान्तरण नीति के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 3920 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021 में रीवा जिला अन्तर्गत जिला संवर्ग के समस्त स्थानान्तरण आदेश कलेक्टर एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो अनुमोदन सूची, नाम, पद, कार्यस्थल एवं नवीन पदस्थापना सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्ष 2021 में लिपिक संवर्ग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत भी कितने लिपिकों के स्थानान्तरण आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के द्वारा जारी नहीं किये गये हैं? उन लिपिकों के नाम बतायें जिनके आदेश जारी नहीं किये गये तथा आदेश जारी न किये जाने का स्पष्ट कारण (स्थानान्तरण नीति 2021) के अनुसार बतावें। उक्त आदेश जारी न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) मान. मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत श्री दयाशंकर अवस्थी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक एवं श्री विजय कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-3 के स्थानांतरण आदेश तत्कालीन कलेक्टर जिला रीवा के निर्देशानुसार उक्त लोकसेवकों के स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये जाये। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की कर्ज माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 3931 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कर्जमाफी का निश्चित समयावधि में कर्जा माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अब तक कितने किसानों का कर्ज विधानसभा क्षेत्र दिमनी में माफ किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सहकारी बैंक के अलावा भी कर्जमाफी की गई? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी में किस-किस बैंक से किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तालाब का गहरीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
97. ( क्र. 3938 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की विधान सभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी में गत छ: माह में मनरेगा योजना से कुल कितनी राशि से कितनी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक तालाब एवं परकोलेशन टेंक के जीर्णोद्वार कार्यों की स्वीकृति दी गई हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तालाब या परकोलेशन टैंक के जीर्णोद्वार कार्यों से कितनी मात्रा में मिट्टी, मुरम एवं गाद निकाला जाना आंकलित किया गया है यह निकाली गई मिट्टी, मुरम या गाद कहां उपयोग की जावेगी? (ग) कितने तालाबों से वर्तमान में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई किया जाना प्रतिवेदित किया जा रहा है, जीर्णोद्वार के बाद कितनी सिंचाई किया जाना आकलित किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बैतूल जिले की विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत गत छ: माह में मनरेगा योजना से 376.82 लाख रूपया एवं 15वां वित्त से 24.81 लाख रूपये के अभिसरण से कुल राशि रूपया 401.63 लाख के 47 ग्राम पंचायतों में 103 तालाब जीर्णोंद्धार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत 103 तालाब जीर्णोंद्धार से लगभग 184105 घनमीटर गाद निकाला जाना आंकलित किया गया है। निकाली गई गाद तालाब की बंड/निकट स्थल पर उपयोगकर्ता समूह के खेतों में उपयोग की जावेगी। (ग) स्वीकृत 103 तालाब जीर्णोंद्धार कार्यों से वर्तमान में लगभग 450 एकड भूमि की सिंचाई किया जाना प्रतिवेदित किया जा रहा है। तालाब जीर्णोंद्धार के बाद लगभग 965 एकड भूमि की सिंचाई किया जाना आंकलित किया गया है।
अध्यापक, शिक्षक संवर्ग की समस्याएं और निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 3939 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अध्यापक शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने, केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिये जाने, पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने, नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल होने से वंचितों को शामिल किये जाने, ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने, अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने आदि से संबंधित लम्बित समस्याओं पर प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया? (ख) यदि हाँ, तो अध्यापक शिक्षक संवर्ग, संविदा शिक्षक संवर्ग, गुरूजी संवर्ग एवं अतिथि शिक्षक संवर्ग से संबंधित किन-किन विषयों के ज्ञापन, मांग पत्र, शासन को गत एक वर्ष में प्राप्त हुये है उनमें से कौन सा ज्ञापन, मांग पत्र वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है? (ग) शिक्षकों की समस्याओं, उनके मांग पत्र एवं ज्ञापन पर विचार कर हल निकाले जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने, पुरानी पेंशन लागू करने क्रमोन्नति प्रदान करने एवं अतिथि शिक्षक द्वारा नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि से संबंधित मांग पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुये है। प्राप्त ज्ञापन एवं मांग पत्र पर प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
खाद्य विक्रय केन्द्र का अन्यत्र स्थानान्तरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
99. ( क्र. 3955 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में जो पूर्व से कृषि विक्रय केन्द्र संचालित हो रहा था उसे क्यों बन्द कर अन्यत्र तहसील में क्यों स्थानान्तरित किया गया है? (ख) उक्त हेतु संचालित होने से क्षेत्र के किसानों को कृषि संबंधी सामग्री जैसे खाद पाईप एवं अन्य कृषि यंत्र रियाती दर पर मिलते थे केन्द्र बंद होने से स्थायीन क्षेत्र के कृषकों में भारी असंतोष है। (ग) उक्त एम.पी. एग्रो सेंटर को बंद किये जाने का क्या कारण है एवं उक्त केन्द्र को पुन: कब तक चालू किया जावेगा? (घ) देवास जिले की कौन-कौन सी तहसील में वर्तमान में खाद विक्रय केन्द्र संचालित हो रहा है उन तहसीलों के नाम बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
समयमान वेतनमान के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 3956 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने का क्या प्रावधान है एवं उज्जैन संभाग के पात्र लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ कब दिया जावेगा? समयावधि बतावें। (ख) तृतीय समयमान वेतनमान किन-किन संभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को दिया जा चुका है उन संभागों के नाम एवं लाभान्वित लिपिकों के नाम बतावें। (ग) क्या तृतीय समयमान वेतनमान दिय जाने हेतु लेखा प्रशिक्षण उर्त्तीण होने की अनिवार्यता रखी गई है अगर हाँ तो कौन-कौन से संभाग के लेखा प्रशिक्षित लिपिकों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है उनके नाम बतावें। (घ) लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण की अनिवार्यता लागू नहीं की गई है तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत कई ऐसे लिपिक है जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है किन्तु विभाग द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है। उज्जैन संभाग अंतर्गत शासन निर्देशों के अनुक्रम में पात्रता अनुसार लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30 सितम्बर 2014 अनुसार प्रथम नियुक्ति के दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तृतीय समयमान-वेतनमान दिया जाना प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो में समाहित है। (घ) उज्जैन संभाग अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 सितम्बर 2014 के प्रावधानों के अनुक्रम में 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पात्रतानुसार तृतीय समयमान-वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।
शासकीय विद्यालयों में पिछले वर्षों में नामांकनांक में भारी कमी
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 3978 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में कुल नामांकनांक वर्ष 2007-08 में 1,09,63,221 था जो वर्ष 2020-21 में घटकर 55,08,423 हो गया। यदि हाँ, तो बतावें कि इन वर्षों में 54,54,798 बच्चें कैसे कम हो गये। (ख) वर्ष 2007-08 से 2021-22 की तुलना में शासकीय विद्यालय में प्रत्येक जिले में कितने-कितने बच्चों की कमी हुई तथा यह कमी 2007-08 की तुलना में कितने प्रतिशत है। (ग) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकनांक कितना-कितना था। (घ) वर्ष 2007-08 तथा वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 8 के प्रत्येक विद्यार्थी पर औसत खर्च कितना-कितना है क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा में वर्ष 2007-08 की तुलना में 2020-21 में प्रत्येक विद्यार्थी औसत खर्च में 08 गुना वृद्धि हुई है और संख्या में 50 प्रतिशत गिरावट हुई। (ड.) रतलाम जिले में विधानसभावार शासकीय विद्यालय अनुसार कक्षा 1 से 8 में नामांकनांक की जानकारी वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक की देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के नामांकन में कुल 45.29 लाख की कमी चाईल्ड ट्रैकिंग के कारण डाटा का शुद्धिकरण, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कमी एवं आर.टी.ई. के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश नामांकन में कमी का मुख्य कारण है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। (घ) सत्र 2007-08 में राशि रू. 449.8145 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में राशि रू. 4721.9348 करोड़ आहरण था। जी हाँ। प्रति विद्यार्थी औसत व्यय की गणना नहीं की गई है। जी नहीं। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार।
पन्ना जिले में तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 4058 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेतों में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता हेतु पन्ना जिले में मनरेगा अन्तर्गत कौन-कौन से हितग्राही मूलक कार्य किये जाते हैं और हितग्राहियों/किसानों को योजना का लाभ किस प्रक्रिया से दिया जाता है? (ख) पन्ना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) मनरेगा योजना के तहत कितनी लागत के कितने तालाबों एवं खेत तालाबों का निर्माण किस मांग आवश्यकता के चलते एवं किन प्रस्तावो पर किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कब स्वीकृत किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति किन शासकीय सेवकों द्वारा बनाकर दी गई? कार्यों को किस-किस एजेंसी द्वारा कब-कब किया गया और कार्यों का पर्यवेक्षण, माप एवं माप का सत्यापन किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा कब किया गया एवं कार्यों का कितना-कितना भुगतान कब किया गया? मजदूरी एवं सामग्री मद में भुगतान की वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) निर्मित तालाबों के निर्माणों को किन-किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा उपयोगी माना गया तथा इनके निर्माण से कितनी-कितनी भूमि सिंचित होना आंकलित किया गया था और वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है और किए गए कार्यों की उपयोगिता के आंकलन से अवगत कराइए? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में तालाबों के निर्माण में अनियमितता की कितनी और कौन-कौन सी शिकायते जनपद और जिला पंचायत को विगत 02 वर्षों में प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो शिकायतों की प्रकरणवार जांच, किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई? जांच प्रतिवेदन किस सक्षम प्राधिकारी को कब प्रस्तुत किए गए? जांच प्रतिवेदनों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पन्ना जिले में खेतों में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के लिये मनरेगा अन्तर्गत कपिलधारा कूप एवं खेत तालाब हितग्राही मूलक कार्य लक्षित वर्ग के कृषकों की निजी भूमि पर स्वीकृत किये जाते हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों/किसानों द्वारा पात्रता के अनुसार कपिलधारा कूप/खेत तालाब निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही की पात्रता परीक्षण उपरान्त ग्राम सभा सहित त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अनुमोदन के पश्चात् कार्य को एसओपी में शामिल किया जाता है। तदोपरांत कार्य का प्राक्कलन प्रभारी उपयंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री द्वारा जारी की जाती है इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। तदोपरांत कार्यों का संपादन योजना के प्रावधान अनुसार जॉबकार्डधारी श्रमिकों के माध्यम से मस्टर रोल पद्धति से कराया जाता है। (ख) पन्ना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक तालाब लक्षित वर्ग के हितग्राहियों को स्वीकृत नहीं किये गये हैं। पात्र कृषकों की निजी कृषि भूमि पर 433 खेत तालाब लागत राशि रू. 754.52 लाख के जॉबकार्डधारी पात्र कृषक परिवार की मांग पर सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार उक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा तथा मूल्यांकन का सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। कार्यों की मजदूरी का भुगतान कार्यरत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को तथा सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता वेंडर को साप्ताहिक मूल्यांकन व राशि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार निर्मित खेत तालाबों को उपयंत्री एवं सहायक यंत्री तकनीकी अधिकारियों द्वारा उपयोगी माना गया है। उक्त खेत तालाब निर्माण से लगभग 496.08 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना आंकलित किया गया है। वर्तमान में कुल 433 कार्यों में से 232 पूर्ण कार्यों से 292.11 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। खेत तालाब निर्माण कार्यों का उपयोग कृषि भूमि की सिंचाई में किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में विगत 02 वर्षों में खेत तालाब निर्माण में अनियमितता की 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -3 अनुसार है।
रोजगार एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 4059 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत रोजगार एवं हितग्राही मूलक कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में कब से संचालित हैं? योजनाओं का संचालन किस प्रकार किया जा रहा हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए कौन-कौन, किस-किस पद पर कब से कहां कार्यरत/पदस्थ हैं? (ख) पन्ना जिले में मिशन अंतर्गत जनपदवार कितने और किन-किन स्व-सहायता समूहों का कब-कब गठन किया गया? इन समूहों के संचालक मण्डल में कौन-कौन, किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) समूहों को कितना-कितना अनुदान कब-कब दिया गया और क्या-क्या व्यापार हेतु कितना-कितना ऋण बैंकों से किस व्यापार हेतु कब-कब प्राप्त किया गया? (घ) समूहों के कार्यों एवं कारोबार/व्यापार के पर्यवेक्षन/निरीक्षण एवं जांच के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं और क्या प्रश्नांश (ख) समूहों का शासनादेश/विभागीय निर्देश के पालन में पर्यवेक्षन/निरीक्षण एवं जांच की गई? यदि हाँ, तो विवरण बताइये। यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) समूहों द्वारा क्या-क्या वर्तमान में किए जा रहे हैं और क्या सदस्यों को विगत 02 वर्ष में लाभांश का वितरण किया गया? यदि हाँ, तो कितना-कितना और कब-कब यदि नहीं, तो क्यों? (च) प्रश्नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों/नागरिकों के जीवन में आए बदलाव के आंकलन और योजनाओं की समीक्षा के क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं और क्या इन निर्देशों और सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04/02/2016 के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई यदि हाँ, तो, तो किस प्रकार? क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजनाओं के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
रोजगार एवं हितग्राही मूलक योजना का नाम |
संचालन दिनांक |
योजना का संचालन |
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदस्थापना |
कार्यकाल |
1 |
रोजगार मेला |
सितम्बर 2015 |
मिशन के द्वारा रोजगार मेला अन्तर्गत स्थानीय व राज्य स्तरीय पर कार्यरत प्राईवेट संस्थाओं से समन्वय कर एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है जहॉ जिले के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। |
1. श्री अवनीश अग्निहोत्री, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
नवम्बर 2015 से 11.01.2018 |
2. श्री अमित कुमार पाण्डेय, (सहा. जिला प्रबंधक, सामुदायिक प्रशिक्षण) जिला कार्यालय पन्ना
|
12.01.2018 से सितम्बर 2018 |
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3. श्री कमलाकर मिश्रा, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
सितम्बर 2018 से मार्च 2020 |
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4. श्री कमल श्रीवास्तव, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
12 मार्च 2020 से निरंतर |
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2 |
प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार |
सितम्बर 2015 |
जिले के बेरोजगार युवक/युवतियो का चयन कर उनको इच्छानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते है, प्रशिक्षण उपरांत उनके द्वारा स्वयं का रोजगार किया जाता है। |
1. श्री अवनीश अग्निहोत्री, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
नवम्बर 2015 से 11-01-2018 |
2. श्री अमित कुमार पाण्डेय, (सहा. जिला प्रबंधक, सामुदायिक प्रशिक्षण) जिला कार्यालय पन्ना |
12-01-2018 से सितम्बर 2018 |
||||
3. श्री कमलाकर मिश्रा, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
18 सितम्बर 2018 से 20 मई 2020 |
||||
4. श्री कमल श्रीवास्तव, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
मार्च 2020 से निरंतर |
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3 |
प्रशिक्षण एवं नियोजन |
सितम्बर 2015 |
जिले में इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियो को उनकी मंशानुसार प्रशिक्षण प्रदाय कर नियोजित किया जाता है। वर्तमान में जिला पन्ना को डी.डी.यू.जी.के.वाय. संस्था अन्तर्गत निदान संस्थान छतरपुर चयनित है। |
1. श्री अवनीश अग्निहोत्री, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
नबम्बर 2015 से 11-01-2018 |
2. श्री अमित कुमार पाण्डेय, (सहा. जिला प्रबंधक, सामुदायिक प्रशिक्षण) जिला कार्यालय पन्ना |
12-01-2018 से सितम्बर 2018 |
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3. श्री कमलाकर मिश्रा, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
18 सितम्बर 2018 से 20 मई 2020 |
||||
4. श्री कमल श्रीवास्तव, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्नयन एवं रोजगार) जिला कार्यालय पन्ना |
12 मार्च 2020 से निरंतर |
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4 |
मुख्य मंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना |
जुलाई 2020 |
ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को पंचायत एवं जनपद से सत्यापित कर बैंको को प्रेषित किये जाते है तदुपरांत ऋण वितरण की कार्यवाही की जाती है। |
श्री कमल श्रीवास्तव, (जिला प्रबंधक, कौशल उन्न्यन एवं रोजगार जिला) कार्यालय पन्ना |
जुलाई 2020 से निरंतर |
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) समूहों द्वारा वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, व्यवसायिक सब्जी उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, जैविक खेती, जैविक खाद निर्माण, शासकीय उद्यानिकी नर्सरी में नर्सरी निर्माण, मशरूम उत्पादन, पिपरमिन्ट की खेती, गौशाला संचालन, होटल ढाबा, होटल, हेयर कटिंग की दुकान, स्टेशनरी दुकान, सेनेटरी नेपकिन, सेंटरिंग, साबुन निर्माण, साड़ी की दुकान, साईकिल रिपेयरिंग, सब्जी की दुकान, शहद निर्माण, वेल्डिंग कार्य, वर्मी कम्पोस्ट, लोडिंग आटो, आटो रिक्शा, लान्ड्री का कार्य, मोबाईल रिपेयरिंग, मोटर बाइडिंग, मिस्त्री, मिट्टी बर्तन, मावा निर्माण, महुआ क्रय-विक्रय, एनटीएफपी, मसाला निर्माण, मनिहारी, ब्यूटी पार्लर, बैंड पार्टी, बैंक कियोस्क, बांस का कार्य, बर्तन की दुकान, फोटो कॉपी की दुकान, फोटा ग्राफी वीडियो ग्राफी, फल की दुकान, प्लंबर, प्रेस की दुकान, पान की दुकान, ड्राईवर कार्य, डीजल पम्प रिपेयरिंग, डी जे साउन्ड, ट्रेवल्स की दुकान, टेन्ट हाऊस, जैविक कीटनाशक, जूते चप्पल की दुकान, जनरल स्टोर्स, चिकन मटन शॉप, चायनीज फास्ट फूड, चाय की दुकान, गुड़, किराना दुकान, कारपेन्टर, कपडे की दुकान, ईंट निर्माण, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रानिक्स की दुकान, आवंला, आटो पार्टस की दुकान, आटा चक्की, अनाज क्रय-विक्रय, अगरबत्ती, उपार्जन एवं गणवेश निर्माण आदि कार्य किया जा रहा है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरपंच विहीन ग्राम पंचायत का दायित्व
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
104. ( क्र. 4084 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरौद विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतें सरपंच की मृत्यु व अन्य कारणों से सरपंच विहीन है और कब से है? इन ग्राम पंचायतों के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण दें। (ख) सरपंच की मृत्यु या अन्य कारणों से सरपंच विहीन ग्राम पंचायतों का दायित्व पीसीओ/सचिव को किन नियमों के तहत सौंपा गया हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विवरण दें। (ग) शासन के नियमानुसार सरपंच विहीन ग्राम पंचायत में जिस वर्ग का सरपंच निर्वाचित था क्या उसी वर्ग के पंच को या उपसरपंच को सरपंच का दायित्व सौंपने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रावधान अनुसार अन्य जिलों में तो इस नियम को पालन किया गया है परंतु उज्जैन जिले सहित खाचरौद क्षैत्र में क्यों नहीं किया गया हैं? नियमानुसार व्यवस्था कब तक कर उसी वर्ग के व्यक्ति को चार्ज दिया जाएगा? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा क्षेत्र की सरपंच विहीन ग्राम पंचायत के उपसरपंच, पंच को दायित्व सौंपने के लिए कब-कब कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत उज्जैन तथा आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास को पत्र प्रेषित किए थें? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता पत्रों का उत्तर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
मध्यप्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 4086 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड योजना (बी.आर.जी.एफ.) कितने जिलो में संचालित थी और योजनांतर्गत कितने पद सृजित कर कितना अमला नियुक्त किया गया था? जिले का नाम, अमले का पदनाम सहित अधिकारी/कर्मचारी की सूची उपलब्ध करावें। (ख) 01 जुलाई 2015 से उक्त योजना बंद कर दी गई है, तो इसके अंतर्गत नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को किस-किस योजना में समायोजित किया गया है? कृपया अधिकारी/कर्मचारियों के नाम सहित सूची दें, कि किस अधिकारी/ कर्मचारी के किस योजना में शामिल किया गया है? (ग) बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत पदस्थ डाटा एंट्री आपरेटर को योजना बंद होने के पश्चात आज दिनांक तक किसी अन्य योजनाओं में समाहित नहीं किया गया है, तो क्यो नहीं किया गया और कब तक किया जावेगा? (घ) बी.आर.जी.एफ. योजना बंद होने के पश्चात बी.आर.जी.एफ. योजना में पदस्थ अधिकरी/ कर्मचारियों को कौन-कौन सी योजना में पदस्थापना की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश में बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड योजना (बी.आर.जी.एफ.) 30 जिलों में संचालित थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) बीआरजीएफ योजना शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी जो कि नियत समयावधि के लिये संचालित की गई थी । भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2015 से बीआरजीएफ योजना बंद कर दी गई। बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद योजना समाप्त होने से स्वतः समाप्त हो गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार।
मंडी समिति कार्यों के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
106. ( क्र. 4098 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डॉ. कैलाश नाथ काटजू जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत (1) जावरा खाचरौंदा नाका मंडी (2) अरनिया पीथा मंडी (3) पिपलौदा उपमंडी (4) बडावदा उपमंडी (5) सुखेडा उपमंडी इत्यादि सहित निर्मित हाट बाजार (मंडी) भी संचालित होकर कार्यरत हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित मंडियां, उप मंडियों एवं हाट बाजार केन्द्रों पर किस-किस प्रकार की कृषि उपज उत्पादन का क्रय-विक्रय किया जाता हैं? उपरोक्तानुसार उल्लेखित केन्द्रवार कृषक उत्पाद के क्रय-विक्रय की जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्नांश (क) एवं (ख) अंतर्गत आने वाले समस्त केन्द्रों पर क्रय-विक्रय हेतु कितने लायसेंसधारी व्यापारी होकर किन-किन केन्द्रों पर स्वयं के लायसेंस के द्वारा क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं? केन्द्रवार बताएं। (घ) उपरोत स्थानों/केन्द्रों पर व्यापारियों को उनके लायसेंस पर आधारित उपज, उत्पादन, खाद्यान्न को रखे जाने हेतु गोदाम एवं व्यापारियों कार्य हेतु दुकान कहां-कहां पर आवंटित की गई हैं? उपरोक्त प्रश्नों में उल्लेखित क्रय-विक्रय के स्थानों/केन्द्रों के परिसर अंतर्गत एवं परिसर के बाहर भी कितने गोदाम एवं कितनी दुकानें निर्मित होकर किसे-किसे आवंटित की गई हैं? नियमानुसार आवंटित अनुबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा कर्मियों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 4145 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में सिवनी जिले के सभी जनपदों में मनरेगा अन्तर्गत कितने जी.आर.एस., संविदा सहायक लेखाधिकारी, संविदा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, संविदा उपयंत्री एवं लेखापाल के पद पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? सम्पूर्ण जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संविदा कर्मियों को नियमित करने की शासन की क्या योजना है? इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के समस्त संविदा कर्मियों की मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति व सहायता राशि का क्या प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमावली उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो, क्यों नहीं? इसके लिये शासन कब तक नियमावली तैयार करेगी? (घ) सिवनी जिले अंतर्गत पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के कुल कितने पद स्वीक़ृत हैं? स्वीकृत पद की तुलना में वर्तमान में कुल कितने पदों पर कर्मचारी पदस्थ हैं? वर्तमान में कुल कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है और कब तक उपरोक्त वर्णित पदों पर पद पूर्ति की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) वर्तमान में विभाग की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। पंचायत समन्वयक अधिकारी के स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, वर्तमान में पदोन्नति पर रोक है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रतिबंधित है एवं ग्राम रोजगार सहायक की वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकिया नहीं की गई है।
पेंशन प्रकरणों का निपटारा
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 4147 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी कार्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों के कितने पेंशन प्रकरण कब-कब से लंबित हैं, उनके नाम विकासखण्ड सहित बतायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) कार्यालय में लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी के कारण सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन प्रकरण की फाईल तैयार करवाने कार्यालय के चक्कर काट रहे है और उनसे फाईल तैयार कराने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे है तथा ऐसे कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा खुला संरक्षण प्राप्त है? लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाता हैं? (ग) क्या प्रदेश सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उनकी पेंशन सहित अन्य प्रकरणों निराकरण किया जाना चाहिए? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी कार्यालय में शिक्षकों के पेंशन प्रकरण लंबित क्यों हैं? (घ) शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिवनी में कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी कब-कब से पदस्थ हैं? उनके नाम, पद एवं पदस्थापना वर्ष सहित बतायें। लंबे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को कब तक अन्यत्र स्थानांतरण किया जायेगा? (ड.) अध्यापक संवर्ग की पदोन्नत किये जाने का क्या प्रावधान हैं? नियमावली उपलब्ध करावें। क्या जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूची जारी की गई है? यदि हां, तो विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- एक अनुसार। (ख) जी नहीं। शेषांश स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुक्रम में कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायत न होने से स्थानान्तरण नहीं किया गया। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार। उत्तरांश (ख) अनुसार। (ड.) म.प्र. राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार अध्यापक संवर्ग का नवीन संवर्ग में नियुक्त किया जा चुका है तथा नवीन संवर्ग में नियम 14 के अंतर्गत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट तीन अनुसार। अध्यापक संवर्ग को शिक्षा विभाग नवीन केडर में 01.07.2018 से नियुक्त किया गया है वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पर आनलाईन वरिष्ठता सूची के संधारण की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 4151 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास (म.प्र.) के आदेश क्र./स्था./01/क्रमो.वेत. सहा.शिक्षक/2018/1576, देवास दिनांक 16.08.2018 के द्वारा किन-किन सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया है? सूची दें। (ख) प्रश्नांकित आदेश के तारतम्य में देवास जिले के ऐसे कौन-कौन से सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति अभी तक नहीं दी गई, जिनकी सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं? नामवार सूची दें। (ग) प्रश्नांकित आदेश में प्रश्नांश (ख) के सेवानिवृत्त हो चुके सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान नहीं दिये जाने संबंधी त्रुटि किन अधिकारी/कर्मचारियों से हुई है? क्या उनके विरूद्ध जांच कराकर दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) से संबंधित सेवानिवृत्त सहायक शिक्षकों को कब तक तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान दिलाया जा सकेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाना प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 4152 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के जनपद पंचायत कार्यालय, कन्नौद में कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं? वर्ष 2017 से किन-किन कर्मचारियों का नियमितीकरण किस पद के विरूद्ध जनपद पंचायत, कन्नौद द्वारा किया गया है? (ख) प्रश्नांकित कर्मचारियों में से किन-किन कर्मचारियों ने चौथा वेतनमान, पांचवां वेतनमान, क्रमोन्नति, समयमान एरियर के भुगतान आदि के संबंध में कब-कब जिला पंचायत स्तर पर आवेदन पत्र दिये गये हैं? उन आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांकित कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला पंचायत कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''क'' एवं ''ख'' अनुसार। (ख) समस्याओं के संबंध में कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक लेखाधिकारी पद पर पदस्थी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 4161 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजनांतर्गत म.प्र.रा.रो.गा. परिषद भोपाल के आदेश क्रमांक 2724 दिनांक 18/04/2017 के माध्यम से लगभग 125 लेखापालों की पुन: तैनाती कर सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया था? यदि हाँ, तो किस नियम के आधार पर? (ख) क्या उक्त पुन: तैनाती की प्रक्रिया में उक्त समस्त लेखापालों से ली गई सहमति में तत्समय प्राप्त होने वाले वेतन के साथ-साथ अथवा की शर्त के माध्यम से भविष्य में उनके वेतन में हो सकने वाली वेतन वृद्धि की शर्त भी सम्मिलित की गई थी? यदि हाँ, तो क्या भविष्य में उनके वेतन में वृद्धि करने की राज्य सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त समस्त पुन: तैनाती अंतर्गत पदस्थ सहायक लेखाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से योजना का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उन्हें समान कार्य समान वेतन के आधार पर पूर्व में पदस्थ लेखाधिकारियों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या एक ही पद पर दो श्रेणियों में दिया जा रहा वेतन साम्य के सिद्धांत के विपरीत नहीं है? (घ) क्या विभाग द्वारा पूर्व में पुन: तैनाती अंतर्गत सोशल ऑडिटर के पर भी पद स्थापनायें की गई थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त पदों पर पदस्थ किये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों का ही वेतन दिया जा रहा है अथवा जिस पद पर पुन: तैनात किया गया हैं उसका?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। मनरेगा योजना मांग आधारित योजना हैं, कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से लेखापालों को उनके विकल्प एवं सहमति के आधार पर सहायक लेखाधिकारी के पद पर पुनर्नियोजित किया गया हैं। (ख) जी हाँ। जी नहीं, भविष्य में हो सकने वाली वेतन वृद्धि की शर्त सम्मिलित नहीं थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। लेखापालों को सहायक लेखाधिकारी के पद पर पुनर्नियोजित किया गया है, इसलिए लेखाधिकारी पद के समान वेतन दिया जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, मनरेगा लेखापालों को सामाजिक अंकेक्षण समिति में स्वीकृत जिला समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण के पद पर पदस्थ किया गया था एवं उनको तैनाती के पद का ही मानदेय दिया जा रहा है।
संविदा कर्मचारियों की वेतनवृद्धि
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 4174 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 1995 तथा 1998 में संविदा आधार पर वेतनमान पर किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किए गये थे? पदवार वेतनमान अनुसार कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बायलाज (नियमावली) के अनुसार संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तथा अन्य लाभ क्या राज्य शासन के कर्मचारियों के समान प्रस्तावित थे? नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) राज्य शासन के कर्मचारियों के प्रावधानों के अनुसार इन 25 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा क्रमोन्नति क्यों नहीं दी गई? कब तक इन्हें यह आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सकेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) मिशन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि तथा क्रमोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु प्रतिवर्ष संविदा नवीनीकरण उपरांत इन संविदा कर्मचारियों को एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है।
संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 4176 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी में पारित नियमानुसार यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते की हर वर्ष दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान वृद्धि की जावेगी? (ख) क्या वर्ष, 2016 से लागू सातवां वेतनमान इन संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है? यदि नहीं, तो यह कार्यकारिणी के द्वारा तय नियमों की अवहेलना नहीं है? क्या वेतन वृद्धि की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो कब से? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग की 05 जून 2018 की संविदा नीति की कंडिका 1.15 में स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्व से मिल रही सुविधाएं यथावत रखी जा सकेगी? यदि हाँ, तो क्या दिनांक 10 अगस्त 2021 विधानसभा प्रश्न क्रमांक 896 के सवाल पर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गये जवाब से स्पष्ट है कि सर्व-शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को पूर्व अनुसार न्यूनतम वेतन एवं वेतन भत्ता दिया जावेगा तो फिर वित्त विभाग राज्य शिक्षा केन्द्र के कर्मचारियों की नस्ती पर अनुमोदन देने में इतना विलंब क्यों कर रहा है? सम्पूर्ण स्पष्ट जानकारी बिन्दुवार प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश के वित्त विभाग में लंबित है सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों की शत् प्रतिशत वेतन प्रदान करने की सांतवे वेतनमान की फाईल कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। संविदा कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर प्रचलित मंहगाई भत्ता जोड़कर एकजाई परिलब्धियां दी जाती है। (ख) राज्य कार्यकारिणी के निर्देश पर नस्ती अंतिमवार दिनांक 08.11.2021 को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित की गयी। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा आधार पर नियुक्ति आदेश
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 4177 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री रामजी पटनहा, लिपिक जिला शिक्षा केंद्र सतना को कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 16/10/1996 के द्वारा किस आधार पर संविदा नियुक्ति समाप्त की गयी थी? विवरण दें। (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (क) के आदेश के विरूद्ध याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 4480/96 दायर की गई थी व उक्त याचिका के अध्याधीन रहते आदेश दिनांक 30/11/1999 के जरिये श्री पटनहा को संविदा आधार पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित याचिका एवं रिव्यू याचिका पर क्रमश: दिनांक 20/03/2008, 27/08/2008 को माननीय न्यायालय से निर्णय लिया जा चुका है, क्या आदेश पारित किया गया? निर्णय के पालन हेतु जिला शिक्षा केंद्र स्तर पर कब-कब नोटशीट अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई? 10 वर्ष तक निर्णय को दबाये रखने हेतु कौन जिम्मेदार है? इस अवधि में स्थापना शाखा प्रभारी कौन था? (घ) क्या निर्णय दिनांक 20/03/2008 एवं 27/06/2008 अनुसार श्री पटनहा की संविदा समाप्ति संबंधी ओदश न्यायालय द्वारा उचित ठहराये जाने के बाद भी ऐन-केन प्रकरण सेवा में वरिष्ठ अधिकारियों सहित नियुक्ति समिति को गुमराह करने के लिए प्रकरण में उच्च स्तर से जांच कराई जाकर दोषियों को दण्डित कराते हुए न्यायालय निर्णय का पालन कराया जायेगा एवं प्रारंभिक रूप से निर्णय को दबाने हेतु स्थापना लिपिक श्री पटनहा की संविदा समाप्त करते हुए उक्त कृत्य में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री रामजी पटनहॉं, लिपिक,जिला शिक्षा केन्द्र, सतना को कलेक्टर, सतना द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.10.1996 के द्वारा क्रय में अनियमितता के कारण संविदा नियुक्ति समाप्त की गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। न्यायालयीन निर्णय के पश्चात् हुई कार्यवाही का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। दस वर्ष तक दबाये रखने जैसी स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नाधीन अवधि के स्थापना प्रभारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। एम.सी.सी. 1201/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2008 एवं आदेश दिनांक 30.10.2017 के दृष्टिगत विचाराधीन याचिका डब्लू.पी. नं. 17209/2017 में अन्तिम निर्णय होने तक याचिकाकर्ता श्री पटनहॉं की संविदा नियुक्ति में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा। याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
ग्रीन वेलफेयर सोसायटी का पंजीयन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
115. ( क्र. 4180 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल में ग्रीन वेलफेयर सोसायटी नामक संस्था मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हाँ, तो उसका पंजीयन क्र. एवं दिनांक की जानकारी देते हुये उपविधि (बायलाज) की प्रतिलिपि एवं सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था, वर्तमान में विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित है? यदि हाँ, तो निर्वाचन का दिनांक, निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम, पद पता बताया जाये। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था रहवासियों से बिजली, पानी एवं मेंटेनेंस का बिल लेने के लिये अधिकृत है? यदि हाँ, तो क्या इससे म.प्र. सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत गठित होने वाली रहवासी रख-रखाव सहकारी संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं है? यदि हाँ, तो इस बाबत विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया जाये।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उपरोक्तानुसार।
समग्र शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 4184 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 897 दिनांक 11.08.2021 के उत्तर में विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि समग्र शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु विभागीय संरचना एवं भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियॉ भी उपलब्ध करावें। (ग) यदि विभाग द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो तारांकित प्रश्न क्रमांक 897 के उत्तर अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों का काम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 4200 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में मनरेगा में मजदूरों के भोपाल संभाग में कितने रजिस्ट्रेशन हुए? कितनों के द्वारा काम की मांग की गयी और काम मांगने के बाद भी उन्हें काम नहीं दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित यह भी अवगत करावें कि भविष्य में जिन लोगों द्वारा मनरेगा के तहत रजिस्ट्रेशन कराए जाकर काम की मांग की जाएगी उन्हें काम देगे ओर भुगतान करेगें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में मनरेगा में मजदूरों के भोपाल संभाग में रजिस्ट्रेशन एवं काम की मांग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। काम मांगने के बाद भी उन्हें काम नहीं दिए जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। जिसमें मजदूरी कार्य करने पर नियमानुसार मजदूरी भुगतान का भी प्रावधान है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
118. ( क्र. 4201 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार के निर्देशन में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ाने और कम कीमत में अधिक पैदावार मिल सके इस उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2022 प्रारम्भ की है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में कुल कितने किसान हैं और उपरोक्त कार्ड वितरित करने के क्या मापदण्ड अपनाए जाएंगे तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना शुरू की गई। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना लागू की जाकर किसानों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। (ख) वर्ष 2015 की कृषि संगणना अनुसार म.प्र. में 01 करोड़ 03 हजार कृषि जोत (Operational Holdings) हैं। भारत सरकार द्वारा स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना के योजना मार्गदर्शी निर्देश अनुसार सीमांत, छोटे, मध्यम एवं बड़े किसानों को स्वाइल हैल्थ कार्ड नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नांकित अवधि तक भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
कन्या दान सहायता राशि योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 4210 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सबलगढ़, पहाडगढ़ जिला मुरैना में अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक कन्यादान सहायत राशि योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदनों में कितने हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदाय की गई? सूचीमय संलग्न दस्तावेजों सहित उपलब्ध करावें एवं कितने आवेदकों को अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचीमय दस्तावेज उपलब्ध करावें एवं कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्राप्त आवेदनों पर सहायता राशि उपलब्ध न कराने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? नाम मय पद सहित बताते हुए इनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
कृषि उत्पादन योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
120. ( क्र. 4211 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन योजना का क्या उद्देश्य होकर उनके संचालन हेतु क्या कोई मार्गदर्शिका/नियम/निर्देश आदि प्रचलन में है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजना कोई विशेष फसलों हेतु है, या सभी फसलों पर लागू होगी? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में योजना प्रारंभ से फरवरी 2022 तक जिला मुरैना को कितनी राशि किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में दी जाकर व्यय की गई? विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ की जानकारी कृषक का नाम/देय राशि/दिनांक व वर्ष/चैक/ड्राफ्ट क्रमांक/फसल का विवरण आदि सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन योजना संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित चैकडेमों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 4214 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 2066 दिनांक 8.2.2021 द्वारा छतरपुर जिले में मनरेगा योजना से निर्मित कराए जा रहे चैकडेमों की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को करने के निर्देश दिए गये थे? (ख) क्या कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर द्वारा एस.डी.ओ. एवं उप यंत्रियों की एक कमेटी गठित की जाकर जनपद पंचायत लवकुश नगर एवं जनपद पंचायत नौगांव में निर्मित किए जा रहे चैकडेमों की जांच की गई थी? (ग) क्या जनपद पंचायत लवकुशनगर के अंतर्गत 1. चैकडेम बदिया नाला ग्राम पंचायत हरद्वार 2. चैकडेम परियारी नाला ग्राम पंचायत बम्हौरी पुरवा 3. चैकडेम महला नाला ग्राम पंचायत हरद्वार 4. चैकडेम गर्रा नाला ग्राम पंचायत दौनी एवं जनपद पंचायत नौगांव के अंतर्गत 5. चैकडेम गुलाब के खेत के पास ग्राम पंचायत नुना 6. चैकडेम गुन्नौर नाला ग्राम पंचायत सिंहपुर की जांच में निर्माण कार्य अनुपयोगी एवं घटिया स्तर के पाए गए थे? यदि हाँ, तो कार्यपालन यंत्री की कमेटी द्वारा जारी जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जावे। (घ) क्या कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 1603 दिनांक 13.8.2021 द्वारा जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी गई थी? यदि हाँ, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संबंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को निलंबित किया गया कि नहीं? क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? जांच के उपरांत अनुपयोगी सिद्ध हुए चैकडेमों का भुगतान किस-किस दिनांक को किस-किस सहायक यंत्री उपयंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया गया? क्या जांच के उपरांत अनुपयोगी सिद्ध हुए चैकडेमों का भुगतान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया जावेगा एवं राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय सीमा बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
विभागीय जांच के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 4221 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में हायर सेकेण्ड्री स्कूल में पदस्थ प्राचार्य संवर्ग के एक अधिकारी को जिसके विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया है को हाल ही में बहाल किया गया है? यदि हाँ, तो बहाल करने का आधार क्या था? (ख) यदि न्यायालय में प्रकरण में विलंब के कारण बहाल किया गया है तो क्या विधिक अधिकारी का अभिमत लिया गया था? (ग) क्या संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत प्राचार्य स्तर के एक अधिकारी को संयुक्त संचालक मुख्यालय में जहां विभागीय जांच चल रही है वही ऐसे अधिकारी को पदस्थ किया गया है? (घ) पदस्थापना का आधार क्या था? क्या यह नियमानुसार है कि जिस मुख्यालय में दोषी अधिकारी की जांच की जा रही है, उसी मुख्यालय में दोषी अधिकारी को पदस्थ किया गया है? क्या ऐसे दोषी अधिकारी को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जावेगी जिससे कि जांच प्रभावित न हो?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-2/2013/3/एक, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के अनुक्रम में बहाल किया गया। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति में विधिक अधिकारी सम्मिलित रहे हैं। (ग) प्रशासकीय निर्णयानुसार। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पंचायत निर्वाचन में जमा कराई प्रतिभूति राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 4226 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2021 में पंचायत निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में कितनी-कितनी प्रतिभूति राशि आवेदन दिनांक तथा निर्वाचन निरस्त दिनांक तक जमा कराई गई थी? जमा राशि में से कितनी-कितनी राशि आवेदकों को 28 फरवरी 2022 तक वापिस की जा चुकी है? कितनी-कितनी राशि वापिस किया जाना शेष है? प्रत्येक जिलेवार जानकारी दें। (ख) ग्वालियर जिले की जनपद भितरवार, घाटीगॉव (बरई), डबरा एवं मुरार में कितनी-कितनी राशि जमा हुई थी? कितनी-कितनी 28 फरवरी 2022 तक वापिस की जा चुकी है तथा कितनी-कितनी वापिस किया जाना शेष है? अलग-अलग जनपदवार बतावें। (ग) पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नो ड्यूज प्राप्त करने के शासन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रतियॉ दें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में किन-किन व्यक्तियों द्वारा दिसम्बर, 2021 में पंचायत से नो ड्यूज प्राप्त करने के लिये कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? प्रत्येक पंचायतवार, प्रत्येक नो ड्यूज प्रदाय कराये गये व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत एवं नो ड्यूज के लिये कितनी राशि जमा कराई गई? जमा कराई गई राशि का पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
राजस्व ग्राम चराई पीलखाना हेतु मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 4227 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 271 दिनांक 10/01/2022 को महाप्रबन्धक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण योजना ग्वालियर को ग्वालियर जिले के विकासखण्ड घाटीगॉव में राजस्व ग्राम चराई पीलखाना के लिये मार्ग निर्माण कराये जाने बावत पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति दें। पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रोड निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर शासन नियमानुसार चराई-पीलखाना रोड का निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकासखण्ड में किस-किस रोड के निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव तथा पुरानी रोडो के उन्नयन या मेन्टीनेन्स के लिये प्रस्ताव कब-कब किन-किन दिनांकों में भेजे गये हैं? पत्रों का विवरण दें। इनमें से किस-किस प्रस्ताव पर भेजे गये दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रत्येक प्रस्ताव का अलग-अलग विवरण दें। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण यांत्रिका सेवा में ग्वालियर जिले में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय, कार्यक्षेत्र एवं मोबाईल नम्बर सहित पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक भेजे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं स अनुसार है तथा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब एवं द अनुसार है एवं 01 अप्रैल 2018 से आज दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र इ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र फ अनुसार है। पुरानी रोडो के उन्नयन या मेन्टीनेन्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ग अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ह अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ज अनुसार है।
गुरूजियों को वरिष्ठता
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 4231 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. 3090/4473/1/3 व दिनांक 19/12/2005 के तहत श्री डी.पी. दुबे कमेटी गठित की गई थी यदि हाँ, तो कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट बतावें? क्या कमेटी की अनुशंसा अनुसार गुरूजी पद पर की गई सेवा अवधि की गणना नियमित वेतनमान के लिये की गई थी? यदि हाँ, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट करें कि क्या अब श्री डी.पी. दुबे कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सी.एम.हाऊस में आयोजित अध्यापक सम्मेलन में दिनांक 21 जनवरी 2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन और गुरूजियों को वरिष्ठता दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या घोषणा दिनांक से दिनांक 1 मार्च 2022 तक इस घोषणा को पूरा किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें? यदि नहीं, तो क्यों घोषणा की गई थी? इस घोषणा को कब-तक पूरा किया जावेगा? (ग) म.प्र. के किस-किस जिले में कितने-कितने गुरूजी दिनांक 1 मार्च 2022 की स्थिति में पदस्थ हैं? संख्यावाईज प्रत्येक जिले वाईज अलग-अलग जानकारी दें। ग्वालियर जिले में दिनांक 1 मार्च 2022 की स्थिति में कौन-कौन गुरूजी पदस्थ हैं? उनका नाम, वर्तमान पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत सहित पूर्ण विवरण दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गैर अधिसूचित फसलों का बीमा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
126. ( क्र. 4238 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 2517 दिनांक 01/03/2021 में प्रधानमंत्री-फसल-बीमा-योजना अंतर्गत सागर जिले में प्रश्न दिनांक से 4 वर्षों में बैंकों द्वारा शासन से गैर अधिसूचित फसलों का बीमा किये जाने के मामले में जांच एवं कार्यवाही के निर्देशों पर अमल हुआ है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण देवें। नियम-विपरीत कितनी प्रीमियम-राशि जमा कराई गई? उक्त राशि किन-किन बैंकों द्वारा किन बीमा-कंपनियों के खातों में कब-कब जमा कराई गई, मामले की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विलंब के लिए कौन-कौन दोषी है? विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, कृषकों के बैंक-खातों से नियम-विरूद्ध फसल बीमा-प्रीमियम काटे जाने के इस मामले में प्रभावित किसानों को प्रीमियम राशि वापसी एवं मामले के दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कुल कितने कृषकों को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि किन-किन बीमा कंपनियों द्वारा किन-किन बैंकों के माध्यम से वापस की गई? फसलवार, बैंकवार, वर्षवार बतायें। यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है? किसानों की प्रीमियम राशि वापसी एवं मामले में कौन दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में बताये कि प्रधानमंत्री-फसल-बीमा-योजना में बैंकों द्वारा किसानों के खातों से गैर अधिसूचित फसलों के बीमा-प्रीमियम न काटे जाये, इस बाबत विभाग द्वारा प्रावधान किये गये हैं? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यो?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोटस वैली स्कूल,औझर की प्राप्त शिकायतों की जांच
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 4239 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इन्दौर के पत्र क्रमांक/मान्यता/2022/367 इन्दौर, दिनांक 11-02-2022 के पत्र की प्रति एवं समस्त पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पत्र प्राप्ति उपरान्त क्या विधिवत जांच प्रारम्भ कर शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन विभाग/सत्यापनकर्ता अधिकारियों से करवाया जा चुका है? जांचकर्ताओं के द्वारा लिए गए कथन, शिकायतवार, दर्ज कथन का केवल दिनांक बतावें। प्रत्येक शिकायत के जांचकर्ता का नाम, पदनाम बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शिकायतकर्ता की शिकयतों पर जांच नहीं की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र शिकायतों की जांच लोकायुक्त से करवाने की सिफारिश करेंगे या संबंधित शिकायतों की विषय-वस्तु के आधार पर राज्य स्तर से करवाने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (घ) क्या बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल का संचालन करना दंडनीय अपराध है? यदि हाँ, तो बिना मान्यता प्राप्त किए स्कूल के नाम पर सम्पत्तियां अर्जित करना, स्कूल के नाम पर बसें खरीदना, नियम विरूद्ध हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग कोई कार्यवाही करेगा? क्या लोटस वैली स्कूल के अतिरिक्त किसी और अन्य स्कूल की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो विभाग संबंधित के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं, जांच कार्यवाही प्रचलन में है। जांचकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक बिना मान्यता प्राप्त किये स्कूल का संचालन करना दण्डनीय अपराध है। जांच उपरांत जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की स्वाइल टेस्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
128. ( क्र. 4243 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत एक वर्ष 2020-21 में विधानसभा क्षेत्र निवास अन्तर्गत जिला पंचायत मण्डला द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत 5 लाख से अधिक लागत के स्वीकृत तालाब, परकोलेशन टैंक एवं ग्रेवल मार्ग की प्रयोगशाला से स्वाईल टेस्ट नहीं करवाए जाने कम्पैक्शन टेस्ट नहीं करवाए जाने वालो के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की हैं? (ख) गत एक वर्ष 2020-21 में मनरेगा मद से 5 लाख से अधिक लागत के कितने तालाब,परकोलेशन टैंक एवं ग्रेवल मार्ग स्वीकृत किए गए? इनकी स्वाईल टेस्ट किए जाने एवं कम्पैक्शन टेस्ट किए जाने के हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसा किए जाने पर किस-किस के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई हैं? (ग) गत एक वर्ष में स्वीकृत 5 लाख से अधिक प्रश्नांश (क) के कितने कार्यों की किस प्रयोगशाला से स्वाईल टेस्ट करवाई गई? कितने कम्पैक्शन टेस्टिंग करवाई गई? पृथक-पृथक विकासखण्डवार बतावें। (घ) प्रयोगशाला से टेस्ट नहीं करवाए जाने पर जिला पंचायत द्वारा किस-किस के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र निवास अन्तर्गत मनरेगा योजना से गत एक वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड निवास, नारायणगढ़, बीजाड़ांडी, मोहगांव एवं मण्डला में 5 लाख से अधिक लागत के तालाब, परकोलेशन टैंक एवं ग्रेवल मार्ग के कुल 68, कार्य स्वीकृत हुये हैं। यह सही नहीं है, कि स्वाईल टेस्ट एवं कम्पैक्शन टेस्ट किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 17 कार्यों में स्वाईल टेस्ट एवं 19 कार्यों में कम्पैक्शन टेस्ट कराये गये हैं। शेष 47 प्रगतिरत कार्यों में स्वाईल टेस्ट/कम्पैक्शन टेस्ट कराये जाना हैं। अतएव स्वाईल टेस्ट एवं कम्पैक्शन टेस्ट हेतु कोई कार्यवाही की स्थिति नहीं पाये जाने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सरकारी स्कूलों को पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपना
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 4244 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में किस-किस स्कूल को दिया गया है अथवा दिया जाना है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। (ग) इस सम्बन्ध में किये एम.ओ.यू. के अनुसार किन-किन शर्तों पर सरकारी स्कूल उपरोक्त संस्थान को दिए जा रहे हैं? (घ) क्या सरकारी स्कूलों को निजी संस्थान को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सरकार इन स्कूलों को संचालित करने में असमर्थ है? (ड.) यदि नहीं, तो फिर इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टॉप डेम की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 4250 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जुन्नारदेव विधानसभा में पंचायतवार मनरेगा योजना द्वारा बनाये गये स्टॉप डेमों की संख्या पंचायतवार बतावें। (ख) मनरेगा द्वारा वर्ष 2018-19 से बनाये गये पंचायतों में स्टॉप डेम की स्वीकृति की जानकारी पंचायतवार बतावें। (ग) मनरेगा द्वारा बनाये गये उक्त स्टॉप डेमों की वर्तमान में क्या स्थिति हैं एवं क्या उन्हें सिंचाई एवं निस्तार हेतु बनाये गये थे? उनके क्या उपयोग हो रहे है? बनाये गये स्टॉप डेमों में कितने स्टॉप डेम आज दिनांक तक असफल हैं? (घ) क्या उक्त पंचायतवार बनाये गये स्टॉप डेमों की पंचायत के माध्यम से वर्षा ऋतु के पहले सुधार कराने एवं मरम्मत कराने पर विचार करेंगें जिससे यह स्टॉप डेम उपयोगी हो सकें तथा मनरेगा द्वारा बनाये गये स्टॉप डेम असफल हुये हैं तो दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायतवार कितने स्टॉप डेम मनरेगा अन्तर्गत बनाया जाना प्रस्तावित है और उनकी स्वीकृत लागत क्या हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छिंदवाड़ा की विधानसभा जुन्नारदेव की जनपद पंचायत जुन्नारदेव में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना से 25 स्टॉप डेम स्वीकृत किये गये है। जनपद पंचायत तामिया की ग्राम पंचायतों में उक्त अवधि में कोई भी स्टॉप डेम नहीं बनाये गये हैं। ग्राम पंचायतवार स्टॉप डेम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार है। (ग) विधानसभा जुन्नारदेव की जनपद पंचायत जुन्नारदेव में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाये गये स्टॉप डेम में से 03 स्टॉप डेम पूर्ण है एवं 22 स्टॉप डेम का कार्य प्रगतिरत हैं एवं स्टॉप डेमों ग्रामीणों द्वारा सिंचाई एवं निस्तार के लिये बनाये गये थे। जी हाँ, कोई भी स्टॉप डेम असफल नहीं हुआ है। (घ) विधानसभा जुन्नारदेव की जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अंतर्गत पंचायतवार बनाये गये स्टॉप डेम सफल होने के कारण वर्षा ऋतु के पहले सुधार करने एवं मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण जीर्णोद्धार हेतु प्रस्तावित नहीं किये गये हैं। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसी भी पंचायत द्वारा ने स्टॉप डेम निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं किये गये हैं।
किसानों को मिलने वाली अनुदान एवं विकास योजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
131. ( क्र. 4251 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई माईक्रो इरिगेशन योजना वर्ष 2016-17 से लागू है? छिन्दवाड़ा जिले के सभी विकासखण्डों में इस योजना से पंचायतवार कितने किसानों को आज दिनांक तक लाभ मिला है। (ख) क्या परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015-16 से लागू है? इस योजना में क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना एवं पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना है? जिले में कितने क्लस्टर एप्रोच पर खेती हो रही है? क्लस्टरों के नाम एवं लाभांवित किसानों की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र योजना प्रदेश में वर्ष 2019-20 से लागू की गई है? प्रत्येक विकासखण्ड में एक मॉडल ग्राम चयनित किया गया है एवं 247 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है? इन प्रयोगशालाओं का उपयोग कब तक शुरू होगा? (घ) एन.एम.एस.ए. (आर0ए0डी) इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को इस योजना का लाभ 2014 से आज दिनांक तक दिया गया है? क्या इस योजना में प्रति परिवार 2 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु एक लाख रूपये की सहायता दी जाना है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। विकासखण्डवार एवं पंचायतवार लाभान्वित किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। छिंदवाड़ा जिले में 200 क्लस्टर एप्रोच पर खेती हो रही है। क्लस्टरों के नाम एवं लाभांवित किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार की स्वाईल हैल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉडल विलेज कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक मॉडल ग्राम चयनित किया गया था। प्रदेश में 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्मित किये गये हैं। इन प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण एवं अमले की व्यवस्था होते ही कार्य शुरू किया जायेगा। (घ) एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.) क्लस्टर बेस्ड योजना है। जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्लस्टर चयन न होने के कारण क्रियान्वित नहीं की जा रही है। योजनांतर्गत प्रति कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए राशि रूपये एक लाख तक अनुदान का प्रावधान है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शालाओं की बाउण्ड्रीवाल एवं पहुंच मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 4258 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के संयुक्त पत्र क्रमांक/5129/MGNREGS MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 01 दिसम्बर 2020 के परिपालन में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन शासकीय शालाओं में कब-कब मनरेगा अंतर्गत पहुंच मार्ग, खेल मैदान एवं शासकीय शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कितनी लागत से स्वीकृत किये गये है? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त स्वीकृत सभी कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त संबंध में कार्यवाही किन कारणों से किस स्तर पर कब से लंबित है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त सभी कार्यों को प्रारंभ करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के संयुक्त पत्र क्रमांक/5129/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 01 दिसम्बर 2020 के परिपालन में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत शासकीय शालाओं में मनरेगा अंतर्गत 28 पहुंच मार्ग, 29 खेल मैदान एवं 53 शासकीय शालाओं में बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्यों की कुल स्वीकृत लागत राशि रू 1082.61 लाख है। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
हितलाभ से वंचित किसानों के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
133. ( क्र. 4259 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ एवं पचोर तहसील क्षेत्र अन्तर्गत क्या प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने कृषक है, जिनको ऋण माफी योजना के ऋण माफ होने हेतु स्वीकृत किये। लेकिन उनके बैंक खातों में आज पर्यन्त राशि जमा नहीं हुई है कृषकों की संख्या एवं राशि बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त वर्णित कृषकों को वांछित लाभ प्रदान करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक ऐसे सभी कृषकों को लाभांवित कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीज अनुदान की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
134. ( क्र. 4274 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा बीज उत्पादन पर अनुदान देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी फसलों पर किन-किन योजनाओं में जानकारी दें। (ख) खरगोन जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी फसलों पर कितने किसानों को बीज उत्पादन अनुदान दिया गया है? (ग) प्रश्नांश अवधि में खरगोन जिले में सोयाबीन, चना और मूंग उत्पादक कृषकों को बीज उत्पादन अनुदान दिया जाना शेष है? यदि हाँ, तो कृषक संख्या उपलब्ध करायें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कृषकों को बीज उत्पादन अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में बीज उत्पादन अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) जिले में वर्ष 2015 से प्रश्नांकित अवधि तक किसानों को बीज उत्पादन अनुदान दिये जाने की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार है। (ग) जिले में वर्ष 2015 से प्रश्नांकित अवधि तक लक्ष्यानुसार कृषकों को सोयाबीन, चना और मूंग फसल में बीज उत्पादन अनुदान का भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों को विकास कार्य करने की अनुमति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 4275 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्राम लेपा, अमलाथा, भट्याण बुजुर्ग, संसाबड, तैल्यांव और नहारखेड़ी ग्रामों में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है? (ख) उपरोक्त ग्राम पंचायतों के खातों में किस-किस मद में कितनी - कितनी राशि उपलब्ध है? मदवार विवरण दें (ग) यदि राशि उपलब्ध है तो विकास कार्यों के साथ साथ जनता को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने के कोई निर्देश हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें। (घ) उक्त ग्रामों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराए जाने में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? इस लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी दें। (ड.) प्रश्नांश (क) में दर्शित ग्रामीणों को कब तक विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्राम लेपा, तैल्यांव संसाबड व नहारखेड़ी का पुनर्बसाहट हो गया है। अमलाथा तथा भटयाणबुजुर्ग का पुनर्बसाहट बाकी है। उक्त सभी गांवों में पानी, बिजली, शिक्षा पहुंच मार्ग आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है तथा विगत वर्ष में कराये कार्यों की सूची एवं आगामी वर्ष 2022-23 की कार्य योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार की गई है।
क्र. |
ग्राम पंचायत का नाम |
मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की संख्या |
अन्य योजना से कराये गये कार्य संख्या |
कराये गये कार्यों की संख्या |
वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना (जीपीडीपी) में सम्मिलित कार्य |
|
अमलाथा (ग्राम अमलाथा एवं नहारखेडी) |
87 |
18 |
105 |
11 |
|
भग्यापुर (ग्राम भग्यापुर तैल्यांव एवं संसाबड |
111 |
21 |
132 |
9 |
|
भटयाणबुजुर्ग (ग्राम भटयाणबुजुर्ग एवं मलगांव) |
86 |
17 |
103 |
15 |
|
लेपा (ग्राम लेपा एवं टिगरियाव) |
239 |
41 |
280 |
6 |
जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) ग्राम लेपा में भू अर्जन अधिकारी, जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 3555 दिनांक 03.11.2021 तथा संसाबड, तैल्याव में पत्र क्रमांक 3201 दिनांक 18.10.2021 से पुनर्वास स्थल को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं एवं विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहें है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 4285 ) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छ: विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार छात्रवृत्ति के नाम, बजट आवंटन व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या 2019-20 से 2021-22 तक की बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की 27 छात्रवृत्ति के बारे में बतावें कि उल्लेखित वर्ष में किस-किस वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है तथा किस-किस वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान करना शेष है? राशि और हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी दें। (ग) क्या छात्रवृत्ति में 2020-21 से भुगतान शेष है? यदि हाँ, तो बतावें कि कुल कितनी राशि छात्रवृत्ति की देना शेष है तथा इसका कारण क्या है? (घ) क्या निजी विद्यालय और महाविद्यालयों ने शासन से छात्रवृत्ति न आने पर विद्यार्थियों पर दबाव डाल कर जबरन राशि जमा करवाई है? क्या शासन विद्यार्थियों के हित का संरक्षण करने के लिये उचित कार्यवाही करेगा? (ड.) क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है तथा लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को पिछले दो वर्ष की 3 हजार से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करना है? क्या शासन छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। तत्समय पर्याप्त वंटन नहीं होने एवं विद्यार्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण होने से असफल भुगतान के कारण छात्रवृत्ति लंबित रही। छात्रवृत्ति हेतु शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। छात्रवृत्ति हेतु शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है।
फसल बीमा योजना वितरित राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
137. ( क्र. 4286 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वितरित किये गये दावा राशि की किसान अनुसार हल्केवार 7 वर्षों की क्रॉप कटिंग के आंकड़े और गणना उपलब्ध करायें। (ख) बीमा कंपनी द्वारा किसान अनुसार बीमा क्लेम राशि स्वीकृत करने का क्या सूत्र है तथा इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या किसान को बीमा कंपनी द्वारा प्रदत्त क्लेम राशि पर आपत्ति लेने की अधिकारिता नहीं है? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती तथा उस प्रक्रिया से अवगत करावें। (ग) प्रश्नाधीन दोनों सीजन के लिए अनुबंधित बीमा कंपनी तथा शासन के बीच अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि क्लेम की राशि स्वीकृत करने में कोई समय-सीमा बीमा कंपनी के लिये तय है या नहीं? (घ) क्या खरीफ 2020 की बीमा राशि जनवरी 2021 तथा रबी 2020-21 की राशि जुलाई 2021 में नहीं मिलना चाहिये? अनुबंध में इस संदर्भ में किस धारा में क्या उल्लेख है? एक साल से ज्यादा समय का लाभ देकर बीमा कंपनी को ब्याज के रूप में रूपये 800 करोड़ का फायदा क्यों पहुंचाया गया? क्या विलंब के लिये कृषकों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मनरेगा के तहत किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 4291 ) श्री कमलेश प्रताप शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा (अमरवाड़ा, हर्रई एवं तामिया) विकासखण्ड अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में विगत अप्रैल 2021 से आज दिनांक तक विभिन्न श्रेणियों में सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कुल कितने कार्य कराये गये हैं एवं उन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है, पृथक-पृथक संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। (ख) मनरेगा अधिनियम के तहत 14 दिवस में मजदूरी राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं, क्या मजदूरों को नियत समय पर भुगतान प्राप्त हो रहा हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा विलंब भुगतान हेतु निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि मजदूरों को प्रदाय की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) मनरेगा योजना विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा में विभिन्न निर्माण कार्यों पर सामग्री मद की कितनी राशि का भुगतान शेष है और कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? (घ) मनरेगा अंतर्गत प्रदेश में पदस्थ अन्य संविदा कर्मचारियों की समय-समय पर वेतन वृद्धि की गई है परंतु ग्राम रोजगार सहायकों को इसका लाभ प्रदान क्यों नहीं किया गया? वर्तमान में ग्राम रोजगार, सहायकों से मनरेगा के अतिरिक्त समस्त कार्य कराये जा रहे हैं, तो क्या इसके एवज में अतिरिक्त मानदेय दिया जाना है? यदि हाँ, तो किस-किस योजना के कार्य करने के लिए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा की जनपद पंचायत हर्रई, तामिया एवं अमरवाड़ा में 01.04.2021 से 10/03/2022 तक मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 2149 सामुदायिक कार्य कराये गये हैं जिन पर राशि रू. 3166.25 लाख का व्यय किया गया है एवं 13949 हितगाही मूलक कार्य कराये गए हैं जिन पर राशि रू. 1799.09 लाख का व्यय किया जा चुका है, पृथक-पृथक कार्यश्रेणी वार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा अधिनियम के तहत 15 दिवस में मजदूरी राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपए 2772/- मजदूरों को प्रदाय की गई। (ग) जिला छिंदवाड़ा की विधानसभा क्षेत्र 123 अमरवाड़ा की जनपद पंचायत हर्रई, तामिया एवं अमरवाड़ा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में सामग्री मद की कुल राशि रू. 457.98 लाख का भुगतान शेष है। सामग्री मद में राशि का सतत् प्रवाह नहीं होने से भुगतान की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (घ) ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक अंशकालीन संविदा पर है। इनको एकमुश्त पारिश्रमिक दिया जाता। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खाद बीज उर्वरकों की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
139. ( क्र. 4299 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2020 से 28.02.2022 तक समस्त प्रकार के उर्वरकों बीज, खाद, कृषि दवाई के कितने नमूने जांच हेतु कब-कब लिए गए? जानकारी माहवार, संस्थानवार देवें। इन प्रकरणों में जांच की अद्यतन स्थिति भी देवें। (ख) जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण हो गयी है, उनके जांच प्रतिवेदन देवें। अपूर्ण प्रकरणों की जांच कब तक पूर्ण होगी? (ग) जिन प्रकरणों में अनियमितता पाई गई है, उन संस्थानों के लाइसेंस कब तक निरस्त होंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार इस अनियमितता पर कार्यवाही न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को शासन कब तक दंडित करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कीटनाशक औषधियों के 19 नमूने राज्य के बाहर की प्रयोगशालाओं को विश्लेषण हेतु प्रेषित किये गये हैं, अद्यतन विश्लेषण परिणाम अपेक्षित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) विश्लेषण में अमानक पाये गये नमूनों पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983, कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन जिले में सामग्री क्रय
[खेल एवं युवा कल्याण]
140. ( क्र. 4300 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01.01.19 से 28.02.2022 तक उज्जैन जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या खेल सामग्री, उपकरण क्रय किए गये की जानकारी देवें। इसकी सप्लायर फर्म नाम, जी.एस.टी नंबर, प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति सहित देवें। इनकी भुगतान राशि, लंबित राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि सहित फर्मवार देवें। (ख) इस अवधि में कितने खेल संघों, संस्थाओं व अन्य को कितनी राशि प्रदान की गई नाम, राशि, दिनांक, पता सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय की गई खेल सामग्री व उपकरण किस-किस विधानसभा में किन-किन को दिए गए? इस अविध में राज्य स्तर से प्राप्त खेल सामग्री के वितरण की जानकारी भी इसी अनुसार विधानसभावार सामग्री/ उपकरण नाम, प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था के नाम सहित देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में उज्जैन जिले द्वारा क्रय खेल सामग्री, प्रदायकर्ता फर्म, जी.एस.टी. नंबर, प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति, भुगतान राशि, लंबित राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में खेल संघ, संस्थाओं एवं अन्य को प्रदान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''ब'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार खेल सामग्री/उपकरण प्रदाय नहीं किये जाते है। माननीय सदस्यों की अनुशंसा अनुसार उनके विधानसभा क्षेत्र में 1 आउटडोर जिम सेट व 1 खेल का मेट्स/एरिना प्रदाय किया जाता है। प्रश्नांश ''क'' अनुसार उज्जैन जिले द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री/उपकरण के वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''स'' अनुसार है एवं संचालनालय स्तर से प्राप्त खेल सामग्री/ उपकरण के नाम, प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''द'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण व संधारण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
141. ( क्र. 4304 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2018 एवं दिनांक 01/05/2020 से 25/02/2022 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये? इन मार्गों के नाम, दूरी, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, कार्य पूर्ण-अपूर्ण स्थिति सहित प्रत्येक कार्यवार वर्षवार देवें। इस अवधि में स्वीकृत संधारण कार्यों की भी इसी अनुसार जानकारी वर्षवार कार्यवार देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों में निर्मित/ निर्माणाधीन मार्गों में कोर-कटिंग की लैब-टेस्टिंग या अन्य जांचे करवाई गई? जिन कार्यों में लेब टेस्टिंग जांच नहीं करवाई गई, उनके कारण बतावें। (ग) उपरोक्त कार्यों के लिए जिन निर्माण कर्ता फर्मों ने कार्य किया, उनके टिन/जी.एस.टी. नंबर, भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, भुगतान के लिए काटे गये टी.डी.एस. की जानकारी प्रत्येक निर्माण कार्य के भुगतान के संबंध में देवें। संधारण कार्यों की जानकारी भी इसी अनुसार देवें। (घ) उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए खनिज विभाग द्वारा गिट्टी मुरम के कितने अभिवहन पास किन नामों से जारी किए गए की जानकारी कार्यवार, फर्मवार देवें। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महाप्रबंधक बड़वानी द्वारा आगम प्राप्ति शीर्ष में प्रश्नांश (क) अवधि में कितनी राशि कब-कब जमा कराई गई? प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। इस अवधि में स्वीकृत संधारण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) निर्माण कार्यों के भुगतान से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ एवं संधारण कार्यों के भुगतान से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (घ) खनिज विभाग द्वारा गिट्टी मुरम के अभिवहन पास संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। आगम प्राप्ति शीर्ष में जमा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है।
श्रम सिद्धी अभियान अंतर्गत मजदूरों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
142. ( क्र. 4305 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 5972 दिनांक 25.03.2021 अतारांकित के (क) उत्तर में बताया गया है कि श्रम सिद्धी अभियान अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र राजपूर जिला बड़वानी में 2857 अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? इनके नाम, पता की पूर्ण जानकारी देवें। (ख) पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक इनमें से कितने अकुशल श्रमिकों को कितने दिवस का रोजगार दिया गया? रोजगार किस स्थान पर, किस कार्य के लिये दिया गया? इसकी जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त अनुसार इन अकुशल श्रमिकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी लंबित है की जानकारी देवें। इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न क्रमांक 5972 दिनांक 25.03.2021 अतारांकित के (क) उत्तर अंतर्गत 2857 अकुशल श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी जिला बड़वानी द्वारा दी गई थी, जिसमें जनपद पंचायत राजपूर की 15 ग्राम पंचायतों के 1151 अकुशल श्रमिक पानसेमल विधान सभा के भी सम्मिलित थे। तद्नुसार 2857 अकुशल श्रमिकों के नाम, पते संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार पंजीकृत श्रमिकों में से कार्य की मांग के आधार पर 891 अकुशल श्रमिकों को 32491 दिवस का रोजगार दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राजपूर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 891 अकुशल श्रमिकों को कुल राशि रू. 4784922/- का भुगतान किया गया। मजदूरी भुगतान की राशि लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
143. ( क्र. 4312 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिनांक 01-01-19 से 28-02-22 तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य नाम, लागत दूरी, स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्ण/अपूर्ण स्थिति सहित कार्यवार, विधान सभावार वर्षवार। इस अवधि में स्वीकृत संधारण कार्यों की जानकारी भी देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों के लिए चयनित निर्माणकर्ता फर्मों के G.S.T. नंबर, भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, T.D.S. कटौत्रे की जानकारी सहित फर्मवार, कार्यवार विधानसभावार देवें। संधारण कार्यों के संबंध में भी उक्त जानकारी देवें, विधानसभावार देवें। (ग) उक्त कार्यों में निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों में कोर-कटिंग की लेब-टेस्टिंग व अन्य जांच की गई अथवा नहीं की जानकारी कार्यवार देवें। जिन कार्यों की जांच नहीं करवाई गई उनके कारण देवें। (घ) उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए खनिज विभाग द्वारा गिट्टी, मुरम के कितने अभिवहन पास किन नामों से जारी किए गए की जानकारी कार्यवार, फर्मवार देवें। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महाप्रबंधक अनूपपुर द्वारा आगम प्राप्ति शीर्ष मद में प्रश्नांश (क) अवधि में कितनी राशि कब-कब जमा कराई गई? प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अनूपपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों एवं संधारण कार्यों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार है।
श्रम सिद्धि अभियान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
144. ( क्र. 4313 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिवस तक कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया? इसकी संख्या बतावें (ख) प्रश्नांकित पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक इनमें से कितने अकुशल श्रमिकों को कितने दिवस का रोजगार दिया गया? स्थान, कार्य का नाम, कार्य दिवस संख्या सहित देवें। (ग) उपरोक्त कार्यों में कितना भुगतान किया जा चुका है, कितना शेष है की जानकारी श्रमिकवार देवें। अपूर्ण भुगतान कब तक पूर्ण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
विभागीय पत्रानुसार कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 4319 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक/शशि के/आरटीई/2022/386 दिनांक 14.01.2022 के प्रति उत्तर में कलेक्टर बड़वानी द्वारा किए समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या इस पत्र अनुसार एफ.आई.आर. हो गई है? यदि नहीं, तो इसके पालन के संबंध में कितने स्मरण पत्र भेजे गए? (ग) कब तक पत्रानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जाएगी? यदि नहीं, तो संबंधितों को संरक्षण देने का कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ एवं परिशिष्ट - ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में आवश्यक नहीं।
विभाग में प्राप्त आर.टी.आई. के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
146. ( क्र. 4320 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से 28.02.2022 तक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की नोडल एजेंसी एम.पी.एग्रो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में सूचना के अधिकार के तहत कितनी R.T.I. प्राप्त हुई? संख्या, दिनांक सहित वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी R.T.I. का जवाब दिया गया, कितनी लंबित है, कितनी बिना जवाब दिए निरस्त कर दी गई? पूर्ण जानकारी देवें। (ग) जो R.T.I. बिना जवाब दिए निरस्त कर दी गई उसके लिए संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार जो R.T.I. लंबित है उनकी जानकारी कब तक संबंधित को प्रदान कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है:-
01.04.2020 से 31.12.2020 |
24 |
01.01.2021 से 31.12.2021 |
36 |
01.01.2022 से 28.02.2022 |
09 |
कुल प्राप्त R.T.I. |
69 |
दिनांकवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 55 R.T.I. का जवाब दिया गया। कुल 14 R.T.I. लंबित हैं। कोई R.T.I. निरस्त नहीं की गई। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कोई R.T.I. निरस्त नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एम.पी. एग्रो, डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के R.T.I. के लंबित प्रकरणों में अधिनियम के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अपूर्ण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
147. ( क्र. 4330 ) श्री विनय सक्सेना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत समस्त पंचायत मुख्यालय को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ दिए गये हैं? (ख) यदि नहीं, तो जो पंचायत मुख्यालय पक्की सड़क से नहीं जोड़े जा सके हैं, उन ग्रामों के नाम क्या-क्या हैं एवं नहीं जोड़े जाने का क्या-क्या कारण हैं? (ग) विभाग द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) क्या तहसील जीरापुर को ग्राम पंचायत मैनाखेडी, ग्राम पंचायत सूरजपुरा व ग्राम पंचायत रानीपुरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अधूरे रूप से जोड़ा हुआ है या पक्की सड़क के कुछ अंश छोड़ दिए गये हैं? उनके पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आवंटित व व्यय की गयी राशि
[स्कूल शिक्षा]
148. ( क्र. 4331 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के अंतर्गत जिला शिक्षा केंद्र, विकासखंड शिक्षा केन्द्रों, समस्त संचालित छात्रावासों के खातों में 01 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशियाँ विभाग एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई हैं? माहवार, घटकवार, विभागवार, योजनावार जानकारी पृथक-पृथक खाता क्रमांक,बैंक शाखा सहित खातों को संचालित करने वाले व्यक्ति के नाम पद की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्राप्त राशियों का उपयोग उपरोक्त संस्थाओं द्वारा शासन के नियम निर्देशों के अनुसार किया गया है? यदि हाँ, तो नियम निर्देश,चेक क्रमांक एवं चेक किसे जारी किया गया है,समस्त जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्त के संबंध में संबंधित कार्यालयों को प्राप्त राशियों का नियम विरुद्ध उपयोग अथवा भुगतान करने की कितनी शिकायतें विभाग को कब-कब प्राप्त हुई हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो अनुसार। (ग) प्रश्नाधीन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेषांश उद्भुत नहीं होता।
मुख्यमंत्री सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 4335 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनायी गयी ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) में शामिल नहीं किया है, उसका कारण बताएं। (ख) क्या वर्तमान में यह योजना चालू है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय पोषण कैसे किया जाता है? वर्तमान में इस योजना में शामिल की हुई बालाघाट जिले की सड़कों की जानकारी दें। (ग) क्या विकासखण्ड लांजी, जिला बालाघाट के कादला से खराडी मार्ग को इस योजना में जोड़ा जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनायी गयी सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किये जाने का प्रावधान नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
150. ( क्र. 4336 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना प्रारंभ के वर्ष से खरीफ तथा रबी की फसलों में किसान का अंश, राज्य शासन का अंश, केन्द्र शासन का अंश तथा बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को दी गयी बीमा राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार देवें। (ख) क्या विषयांकित योजना को ऐच्छिक बनाया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति संलग्न करें। योजना प्रारंभ के वर्ष से बीमा कंपनियों को होने वाले नफे या नुकसान की जानकारी खरीफ तथा रबी अनुसार तथा वित्तीय वर्ष अनुसार देवें। (ग) विषयांकित योजना में बीमा कंपनियों को राज्य का अंश समय पर जमा न करने के कारण किसानों को बीमा राशि के भुगतान में हुई देरी की जानकारी प्रति वित्तीय वर्ष अनुसार दें। (घ) योजना प्रारंभ के वर्ष से बालाघाट जिले में विषयांकित योजना से बांटी गयी बीमा राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार तथा रबी तथा खरीफ की फसल अनुसार देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बी.टी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण करने पर दो वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
151. ( क्र. 4341 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1993 के पूर्व से पदस्थ सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को स्वयं के व्यय पर बी.टी.सी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1993 के पश्चात् पदस्थ ऐसे सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को जिन्होंने स्वयं के व्यय पर बी.टी. सी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण कर रखी है, उन्हें दो वेतन वृद्धियों का लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा? इस संबंध में शासन की क्या योजना है? (ग) यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-44/1996/बीस-4, दिनांक 14 सितम्बर, 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त ऐसे समस्त शिक्षकों को जिसने सेवा में रहते हुये स्वयं के व्यय पर दिनांक 01.03.1999 के पहले (बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. योग्यता अर्जित की हो, उनको परीक्षा उर्त्तीण दिनांक से अग्रिम दो वेतनवृद्धियों का लाभ पात्रतानुसार प्रदाय किया गया है। (ख) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 07-44/1996/बीस-4, दिनांक 14 सितम्बर, 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त किसी भी प्रकार के शिक्षक को जिन्होंने बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. की परीक्षा उर्त्तीण की है,उन्हें किसी भी स्थिति में दो अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता प्राप्त नहीं होगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी एवं गुरुजी का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 4342 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.3095/4473/05/1/3 व दिनांक 19/12/2005 के तहत गठित श्री डी. पी. दुबे कमेटी द्वारा "गुरुजी संवर्ग के व्यक्तियों को नए संवर्ग में संविलियन के लिए अतिरिक्त रूप से प्रतियोगी परीक्षा भी उत्तीर्ण करना होगी, चयन के उपरान्त इनके द्वारा गुरूजी के पद पर की गई सेवा अवधि को नियमित वेतनमान के लिए अर्ह अवधि मान्य की जाएगी” की अनुशंसा की गई, जो कि अनुशंसा रिपोर्ट के बिंदु क्र. 22.3.6 पर उल्लेखित है, को क्या मान्य किया गया है? अगर हाँ तो, गुरूजी पद पर की गई सेवा अवधि की गणना नियमित वेतनमान के लिए क्यों नहीं की गई है? अगर श्री डी. पी. दुबे कमेटी की अनुशंसा मान्य नहीं की गई, तो पात्रता परीक्षा क्यों ली गई है? (ख) सी.एम. हाउस में आयोजित अध्यापक सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 जनवरी, 2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन और गुरुजियों को वरिष्ठता दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें से गुरूजी वरिष्ठता की घोषणा को आज दिनांक तक पूरा क्यों नहीं किया गया है? क्या घोषणा पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही प्रचलित है? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही हुई है? अगर नहीं, तो क्या भविष्य में गुरुजियों की संविदा नियुक्ति दिनांक से पूर्व की सेवा अवधि की गणना नियमित वेतनमान के लिए की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासन के निर्णय अनुसार पात्रता परीक्षा का आयोजना किया गया। कमेटी की समस्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाना संभव नहीं है। (ख) 21 जनवरी, 2018 की घोषणा का विवरण डेश बोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। गुरूजी की वरिष्ठता के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं है।
ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
153. ( क्र. 4348 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं एवं कितनी जनपद पंचायते हैं? (ख) क्या सभी ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के भवन बने हुए हैं? नहीं तो कितनी पंचायतों के भवन नहीं है कब तक बना दिए जाएंगे? (ग) सभी पंचायतों में सचिव एवं सहायक सचिव नियुक्त हैं? (घ) रिक्त पदों पर सचिव एवं सहायक सचिवों की नियुक्तियां कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 22710 ग्राम पंचायतें एवं 313 जनपद पंचायते हैं। (ख) जी नहीं। 312 जनपद पंचायतों के भवन बने हुये हैं, जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा का भवन नहीं हैं जिसका नवीन भवन स्वीकृत हो चुका है, 1082 भवन विहीन ग्राम पंचायतों में से 747 ग्राम पंचायतों में नवीन भवन स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं, भवन विहीन ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा 15वां आयोग एवं मनरेगा अभिसरण से प्राथमिकता से ग्राम पंचायत भवन बनाये जाने के निर्देश जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं। (ग) जी नहीं। (घ) सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक जो कि ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति संबंधी विभाग में कोई प्रकिया प्रचलित नहीं है।
कृषि उपज मंडी से संबंधित
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
154. ( क्र. 4349 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी मंडियां ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एवं डी क्लास हैं? अलग-अलग बताने की कृपा करें? (ख) नर्मदापुरम जिले में कुल कितनी मंडियां किस-किस क्लास की है? (ग) क्या मंडियों में श्रेणी अनुसार सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? (घ) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी बानापुरा से मध्यप्रदेश शासन को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है? विगत 10 वर्षों की आय बताने की कृपा करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश में प्रथम वर्ग (क) की 39 मंडियां, द्वितीय वर्ग (ख) की 42 मंडियां, तृतीय वर्ग (ग) की 56 मंडियां तथा चतुर्थ वर्ग (घ) की 122 मंडियां हैं। (ख) नर्मदापुरम जिले में प्रथम वर्ग (क) की 03 मंडियां, द्वितीय वर्ग (ख) की 01 मंडी, तृतीय वर्ग (ग) की 02 मंडियां एवं चतुर्थ वर्ग (घ) की 01 मंडी है। (ग) मंडियों की श्रेणी के अनुसार सुविधाएं निर्धारित नहीं हैं परंतु प्रश्नांश (ख) की मंडियों में आवश्यक अधोसंरचनाएं उपलब्ध हैं। (घ) प्रश्नागत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शासन के आदेशों के विरूद्ध सामग्री क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
155. ( क्र. 4365 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क ) क्या मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 1817/1429/58 दिनांक 07.12.2021 के द्वारा उद्यानिकी विभाग में चल रही योजना में हितग्राहियों को दिये जाने वाला अनुदान डी.बी.टी. DIRECT BENEFIT TRANSFER से उनके खाते में राशि जमा करने हेतु निर्देश हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या प्रभावी है? क्या आदेश में उल्लेखित 11 योजनाओं में डी.बी.टी. प्रभावशील है? यदि हाँ तो जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो आदेश प्रभावी रहते हुये, वर्तमान में ए.पी. स्टेट एग्रो द्वारा योजनाओं में बीजों एवं अन्य आदान साम्रगी की प्रदायगी प्रदायकों से क्रय कर हितग्राही को दी जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आदेश यदि प्रभावशील नहीं है? तो किस आदेश के तहत विभाग एम.पी. स्टेट एग्रो द्वारा आदान की सामग्री की आपूर्ति पूर्व की भांति की जाती है? यदि कोई नवीन आदेश हुआ है? तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जिलास्तर में एम.पी.स्टेट एग्रो के माध्यम से सामग्री क्रय की गई है तो अवैधानिक प्रदायगी के देयकों में क्या रोक लगाते हुये पूर्व में अवैधानिक किये गये भुगतान की वसूली भुगतानकर्ता से की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, जी नहीं। दिनांक 04.01.2022 को माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि डी.बी.टी. दिनांक 01.04.2022 से लागू की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत निधि की राशि की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
156. ( क्र. 4373 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पंचायत अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक शासन द्वारा पंचायत निधि के रूप में स्टाम्प शुल्क, उपकर, भू राजस्व विकास कर, गौण खनिज, मद में कर वसूली के विरूद्ध शासन को कितना राजस्व (राशि) प्राप्त हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में शासन को प्राप्त राजस्व (राशि) का कितना भाग त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के संचालन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया है? वर्षवार जानकारी देवे। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में शासन स्तर पर प्राप्त राशि की शेष राशि का उपयोग पंचायत विभाग से हटकर किस कार्य में किया गया? सूची उपलब्ध करावे। (घ) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्या प्रत्येक वर्ष में शासन को प्राप्त संपूर्ण राजस्व पंचायतीराज व्यवस्था को उपलब्ध कराया गया? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा शासन को प्राप्त संपूर्ण राजस्व उपलब्ध नहीं कराया गया हैं तो नहीं कराने का कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ख) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग पंचायत विभाग से हटकर नहीं किया गया है। (घ) वित्त विभाग द्वारा अंतरिम लेखों के आधार पर राशि उपलब्ध करायी गयी है। वास्तविक लेखों के आधार पर शेष राशि पंचायत राज व्यवस्था को उपलब्ध करायी जा सकेगी।
फसल बीमा योजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
157. ( क्र. 4378 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में विधानसभा वार फसल बीमा योजना के तहत खरीब 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी बार राशि का भुगतान किया गया तथा औसत प्रति एकड़ कितनी राशि खरीफ तथा रबी की फसल के लिये दी गई? (ख) धार जिले में विधानसभा वार गत दिनों ओलावृष्टि एवं किसानों असामाजिक वर्षा ये फसलों को नुकसान होने पर कितने किसानों की फसल का क्षति राहत राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार (1) 200 रू. से कम (2) 200 रू. से 500 रू. तक (3) 501 से 1000 रू. तक (4) 1001 से 2500 रू. तक (5) 2501 रू. से 5000 रू. तक (6) 5001 रू. से 10000 रू. तक तथा (7) 10001 रू. से ज्यादा बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के अनुसार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार 0 से 200 रू. से कम (1) 201 से 500 रू. तक (2) 507 से 1000 रू. तक (3) 1001 से 2500 रू. तक (4) 2501 रू. से अधिक राशि प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या नाम सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
158. ( क्र. 4379 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की सरदारपुर विधानसभा में 12 फरवरी, 2022 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमे की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गये बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? (ख) उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी? क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए? आदेश की प्रति देवें। (ग) क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर, राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक? समय अवधि बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षा विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
159. ( क्र. 4382 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर एवं जिला मुरैना में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध आउटसोर्स पर किस एजेन्सी तथा ऐसलाम मीडिया प्रा.लि. भोपाल के अन्तर्गत 2018-19 में कितने ऑपरेटरों का चयन किया गया? सूची उपलब्ध करावें इन्होंने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में कितने-कितने माह कार्य किया? जानकारी निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करावें – क्रमांक, नाम विद्यालय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का नाम, कितने माह कार्य किया, मानदेय राशि? (ख) क्या आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के पत्र क्रमांक/आई.टी.सेल./149/2021/194 भोपाल दिनांक 10.01.2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्र./डब्ल्यू.पी./2863/2021 दिनांक 23/12/2021 के अनुसार पूर्व से ही कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति किये जाने का उल्लेख है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार चयनित कितने डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का चयन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना द्वारा आयुक्त डी.पी.आई. भोपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवहेलना कर नियम विरूद्ध पूर्व में चयनित डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति न करते हुए अनुभवहीन ऑपरेटरों का आदेश कर दिया है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार चयनित डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के आदेश कब तक जारी कर दिऐ जायेंगे एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2018-19 में श्योपुर जिले में आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा 17 डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को उपलब्ध करया गया था। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में मुरैना जिले में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के चयन संबंधी कार्यवाही नहीं हुई है। (ख) जी हाँ। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उतरांश (क) के संदर्भ में मुरैना जिले का शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़क, पुल, पुलियाओं की मराम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
160. ( क्र. 4383 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रधानमंत्री सड़क योनान्तर्गत निर्मित कौन-कौन से सड़क पुल, पुलियां क्षतिग्रस्त हुए? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्षतिग्रस्त सड़क पुल, पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये? विस्तृत रूप से पृथक-पृथक सूची उपलब्ध कराएं। मरम्मत कार्य हेतु अभी भी कितने कार्य शेष हैं?, उनकी मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जावेगा? (ग) प्रस्तावित सड़क- (1) बड़ोदा रोड तकिया पीर से वाया बमोरी जाट, श्रीजी की गांवडी, हिरनीखेडा होते हुए दुबडी तक (2) बगदिया रोड से छोलघटा (3) मानपुर बगदिया रोड से तिल्लीडेरा सहराना (4) बोरदादेव वाया कलमुण्डा नयागांव तैखण्ड। उक्त सभी सड़कों का कार्य कब तक स्वीकृत किया जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मरम्मत हेतु 41 कार्य शेष है। मार्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत जिला श्योपुर को आवंटित लंबाई की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है। वर्तमान में भारत सरकार से नवीन प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रश्नांश (ग) में वर्णित मार्गों की स्वीकृति वर्तमान में दिया जाना संभव नहीं है।
सब्जी उत्पादक किसानों को बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
161. ( क्र. 4387 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 12 फरवरी, 2022 को दमोह जिले के किसानों को किये गये बीमा राशि के भुगतान में मक्का उत्पादक तथा धान उत्पादक किसानों को भी उनकी फसलों को हुई क्षति के लिए बीमा राशि का भुगतान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो किस वर्ष के मक्का उत्पादक तथा धान उत्पादक किसानों को उनकी फसलों को हुई क्षति के लिए बीमा राशि का भुगतान किया गया? (ग) यदि नहीं, तो मक्का उत्पादक तथा धान उत्पादक किसानों को उनकी फसलों को हुई क्षति के लिए बीमा राशि का भुगतान न दिए जाने का क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
खेलकूद शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
162. ( क्र. 4388 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म. प्र. में राष्ट्रीय खेल नीति स्कूलों में कब तक लागू होगी? समान कार्य समान वेतन कब लागू होगा? (ख) प्रदेश में कितने वर्ग और कितने स्तर के खेल शिक्षक कार्य कर रहे हैं? क्या सबसे समान कार्य लिया जा रहा है एवं समान वेतनमान दिया जा रहा है या अलग अलग? (ग) खेलकूद शिक्षक श्रेणी अ की ब, में कब पदोन्नति होगी? नीति कब बनेगी? (घ) क्या शिक्षा विभाग में खेल अधिकारी के पद पर प्रमोशन एवं प्रभार के लिए अन्य विभागों की तरह उच्चतम योग्यता में सुधार कितने वर्षों से नहीं किया गया? क्या सुधार किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खेल गतिविधियाँ संचालित की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य की प्रकृति संबंधित की पदस्थापना की संस्था अनुसार परिवर्तित होती रहती है, संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखानुसार वेतनमान दिया जा रहा है। (ग) म.प्र. स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 में निहित प्रावधानों के तहत खेलकूद शिक्षक श्रेणी ''अ'' से ''ब'' में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है, इस हेतु नियम में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) योग्यता में प्रारम्भ से वर्तमान तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
C.S.R. मद से कराये गए कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
163. ( क्र. 4392 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या C.S.R. योजना मध्यप्रदेश में लागू है? यदि हाँ, तो योजना लागू दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रीवा संभाग के जिलों में योजना अंतर्गत कितने कार्य कराये गए? कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20 - 8/2013/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 10/2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार गठित राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति एवं मैदानी स्तर पर C.S.R. गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं? यदि हाँ, तो रीवा संभाग के जिलों में उपरोक्त समितियों द्वारा कितनी बैठकों का आयोजन किया गया एवं बैठकों में क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांक (क) अनुसार C.S.R. मद से निर्मित अधोसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का विवरण उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांक (क) अनुसार C.S.R. मद से कराये गए कार्यों हेतु जारी तकनीकी स्वीकृतियों एवं कार्य पूर्णता सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायें एवं प्रश्नांक (क) अनुसार L.A.D. मद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कराये गए/प्रस्तावित कार्यों से संबंधित कार्यादेशों, तकनीकी स्वीकृति, निर्माण एजेंसी, कार्यों की उपयोगिता/पूर्णता एवं भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री (श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव) : (क) सी.एस.आर. से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम में है। कंपनी अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रशासित है, जो मध्यप्रदेश में भी लागू है। भारत सरकार द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 01-04-2014 से लागू किये गये है, उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी नियम भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिशासित है, उक्त अधिनियम/नियम अंतर्गत जानकारी राज्य शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है। उक्त जानकारी के संबंध में नेशनल सी.एस.आर. पोर्टल www.C.S.R. .gov.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ख) मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग) द्वारा आदेश क्रमांक एफ 20-8/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13-10-2017 के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यों के फेसिलिटेशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। आदेशानुसार प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की 03 बैठकें आयोजित की गई है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में सी.एस.आर. में निर्मित अधोसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के विवरण की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। (घ) उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में चाही गई जानकारियां विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती।
विभागीय योजनाओं के संबध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
164. ( क्र. 4393 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मध्यप्रदेश में लागू है? यदि हाँ, तो योजना लागू दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में योजना के C.S.S.M. कम्पोनेंट अंतर्गत किन-किन प्रशिक्षण केंद्रों में, कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, कितने युवा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए, कितने युवाओं को कहाँ-कहाँ प्लेसमेंट दिया गया, प्लेसमेंट के उपरांत योजना के प्रावधानों अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कितने प्रशिक्षणार्थियों की वेतन पर्ची प्रस्तुत की गई? विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। (ख) क्या मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना मध्यप्रदेश में लागू है? यदि हाँ, तो योजना लागू दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में योजना के अंतर्गत किन-किन प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा किन-किन प्रशिक्षण केंद्रों में, कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, कितने युवा प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए, कितने युवाओं को कहाँ-कहाँ प्लेसमेंट दिया गया, प्लेसमेंट के उपरांत योजना के प्रावधानों अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कितने प्रशिक्षणार्थियों की वेतन पर्ची प्रस्तुत की गई? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिए गए शिकायती पत्र क्रमांक 789 - 92 रीवा, दिनांक 28/12/2019 में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से सम्बंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें, यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य घटक फरवरी, 2018 से लागू है। इस योजना में प्रशिक्षित युवा प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्लेसमेंट आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है।
भावांतर एवं समृद्धि योजना भुगतान में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
165. ( क्र. 4397 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक भावांतर योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में कटनी जिले को कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? कितना व्यय हुआ, कृषकों को कितना भुगतान किया गया, कितना प्रचार-प्रसार एवं अन्य व्यय में खर्च किया गया? जानकारी वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त योजनाओं में एक किसान को दो बार भुगतान किया गया एवं पुनः वापस राशि प्राप्त की गयी? कृषकवार, वर्षवार जानकारी देवें। यह भी बताएं कि वापस राशि किस-किस किसान के खाते में एवं अन्य मदों में व्यय की गयी? कृषकों से वापस प्राप्त राशि अन्य मद में व्यय करने के लिए कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रचार-प्रसार एवं अन्य व्यय भंडार लेखा नियम विरूद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में कृषकों को गलत भुगतान एवं नियमों का उल्लंघन कर राशि का अपव्यय के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही होगी? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बेरोजगारी समाप्त करने हेतु कार्ययोजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
166. ( क्र. 4403 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चम्बल संभाग में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। भारत देश के सूचकांक के अनुसार मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर की जानकारी वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयास एवं कार्ययोजना की एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी पृथक-पृथक संक्षेपिका सहित उपलब्ध करावें। (ख) चम्बल संभाग में एवं विशेष रूप से दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने व्यक्तियों को शासकीय कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गई एवं कितने व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां दी गई है, उसकी संपूर्ण जानकारी वर्षवार देवें। (ग) चम्बल संभाग में बेरोजगारी दूर करने हेतु शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे है? अगर हाँ, तो जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) चंबल संभाग अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर में रोजगार पोर्टल पर पंजीबद्ध शिक्षित आवेदकों की संख्या 2,04,431 अशिक्षित आवेदकों की संख्या 5323 एवं कुल आवेदकों की संख्या 2,09,754 है। भारत देश के सूचकांक के अनुसार मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार संचालनालय द्वारा जॉब फेयर योजना संचालित है। योजनांतर्गत जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदान किये जाते है। (ख) पंजीकृत आवेदकों में से शासकीय सेवा में नियुक्त आवेदकों का डेटा रोजगार पोर्टल पर संधारित नहीं है। रोजगार की जानकारी विधानसभा वार संधारित नहीं की जाती। (ग) बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार संचालनालय द्वारा जॉब फेयर योजना संचालित है। योजना विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
स्वीकृत, लंबित एवं शेष कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
167. ( क्र. 4406 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत भवन, सुदूर सड़क, तालाब निर्माण की स्वीकृत राशि और मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय राशि और भुगतान हेतु लंबित राशि की जानकारी दें। (ख) बजट के अभाव में लंबित कार्यों को कब तक पूरा किया जायेगा? (ग) जनपद पंचायतवार शेष बची सुदूर सड़कों एवं तालाबों के प्राक्कलन बनाकर कब तक स्वीकृत करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजना अंतर्गत सामग्री मद में राशि का सतत् प्रवाह रहने पर लंबित भुगतान के कारण अपूर्ण कार्यों को 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) जनपद पंचायतवार कोई भी सुदूर सड़क एवं तालाब के प्राक्कलन स्वीकृति हेतु शेष नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
किसानों के हितों के लिये संचालित योजनायें
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
168. ( क्र. 4409 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के हितों के लिये क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? उक्त योजनाओं में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले में किस-किस विकासखण्ड में कितने-कितने कृषकों को किस-किस योजना में क्या-क्या लाभ दिया है? कृषक हितग्राही की संख्या विकासखण्ड एवं योजना का नाम तथा दिये गये लाभ का पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या किसानों के हितों के लिये चलाई जा रही योजनाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित किसी कर्मचारी/अधिकारी की कोई शिकायत 1 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतों की छायाप्रति दें। उक्त शिकायतों के निराकरण के लिये किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों से जाँच कराई गई? जाँचकर्ता कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद एवं जाँच में क्या-क्या कार्यवाही की गई? उसका पूर्ण विवरण दें। (ग) भिण्ड जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में 1 नवम्बर, 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्य क्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। लाभान्वित कृषक हितग्राही की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
शिक्षक संवर्ग से व्याख्याताओं उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
169. ( क्र. 4414 ) श्री शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक स्था-2/अ./पदों./62/2014/656 भोपाल दिनांक 25.06.2014 द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे? (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक स्था.2/पी/पदोन्नति/2012/128 भोपाल दिनांक 07.02.2013 द्वारा शिक्षक सवंर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर छूटे हुए लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु प्रस्ताव, जिला शिक्षा अधिकारी से चाहे गए थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया द्वारा अपने पत्र क्र. स्था./बैठक/2012/संचालनालय/1008 उमरिया दिनांक 11.02.2013 द्वारा कितने लोक सेवकों के प्रस्ताव प्रेषित किए गए? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) जिला उमरिया से कितने शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर छूटे हुए लोक सेवकों को पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई? पदोन्नति नहीं किए जाने का क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संचालनालय के पत्र क्रमांक/ स्था 02 / अ/पदो./62/2014/658, भोपाल दिनांक 25.06.2014 के द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) 03 लोक सेवकों। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार 03 लोक सेवकों की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, किन्तु वर्तमान में पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही लंबित है।
कृषि उपज की खरीदी का भुगतान नहीं होना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
170. ( क्र. 4423 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग निजी फर्म के व्यापारियों को अनुज्ञप्ति जारी कर किसानों के कृषि उपज को क्रय करने का अधिकार देती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2019, 2020, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपज खरीदी के लिये गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा जिले अन्तर्गत कितनी फर्म को किस-किस नियम, शर्तों, अनुबंध धरोहर राशि, बैंक स्टेटमेंट किस-किस उपज के लिये, कितनी अवधि के लिये, किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई? विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की प्रति, फर्म के आवेदन, फर्म का जी.एस.टी. नं. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं, बैंक खातों की जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी का गोशवारा, जिलेवार, सुस्पष्ट, पठनीय, पेजिंग, फ्लेगिंग, हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित पेन ड्राइव एवं हार्ड प्रति में दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में क्या उपरोक्त अवधि में किसानों से उनकी उपज तो क्रय कर ली गई, किन्तु उन्हें भुगतान नहीं किया गया? यदि हाँ, तो जिलेवार, फर्मवार, उपज किसान द्वारा फर्म को सौंपने की दिनांक, कृषक का नाम, मंडी, गांव का नाम, कृषि उपज की मात्रा, कीमत, नगद भुगतान की गई राशि, बकाया राशि बैंक द्वारा भुगतान, चैक नं. दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें? (ग) उपरोक्त के संबंध में उपज खरीदी से कितनी-कितनी अवधि में भुगतान कर दिया गया है? कितना भुगतान किस कारण से शेष है? शेष भुगतान के लिये कितने आवेदकों ने, कितने आवेदन पत्र विभाग को भुगतान कराने के लिये दिये हैं? उन पत्रों पर कब-कब और क्या कार्यवाही की गई? एकल नस्ती की, आवेदन पत्र प्रति, विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की प्रति सहित बतायें। भुगतान नहीं होने पर विभाग में कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (घ) उपरोक्त के संबंध में फर्म/एजेन्सी मालिक के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक किसानों को उनके उपज का असली हक मय ब्याज के अदा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या फर्म/एजेंसी से राशि वसूली नहीं होने पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आऊटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर दर से कम वेतन भुगतान किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
171. ( क्र. 4424 ) श्री
जयवर्द्धन सिंह
: क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
विभाग
आऊटसोर्स
कंपनियों का
रजिस्ट्रेशन
करती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19, 2019-2020, 2020-21 से 28 फरवरी, 2022 तक
प्रदेश में
अभी तक कुल
कितनी
कंपनियां पंजीकृत
की गई हैं? कंपनी
का नाम, मालिक
का नाम, पता
रजिस्ट्रेशन
नं. जी.एस.टी. नं., बैंक
खाते का स्टेटमेन्ट
सहित सभी आवश्यक
अनुमतियों
सहित संपूर्ण
जानकारी का
गोशवारा, जिलेवार, सुस्पष्ट, पठनीय, पेजिंग, फ्लेगिंग, हस्ताक्षर
पदमुद्रा
सहित पेन ड्राइव
एवं हार्ड
प्रति में
दें। (ख)
प्रश्नांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में किस-किस
आऊटसोर्स
कंपनियों को
प्रदेश के
किस-किस विभाग
में क्या-क्या
कार्य, कितने
समय के लिये, कितने
कर्मचारियों
के साथ आवंटित
हुआ है? कंपनीवार, जिलेवार
पृथक-पृथक
बतायें। (ग) उपरोक्त
के संबंध में
कंपनी में
कार्यरत
कर्मचारियों
को क्या
मानदेय दिया
जा रहा है? क्या
यह कलेक्टर
दर के समान है
अथवा इससे कम
है? क्या
कर्मचारियों
के वेतन में
कटौत्रा किया
जा रहा है? यदि
हाँ, तो
किस-किस मद
में
कितना-कितना
और कटौत्रा कहां
जमा किया जा
रहा है? (घ) उपरोक्त
के संबंध में
कंपनी में
कार्यरत
कर्मचारियों
को वेतन
भुगतान में
समस्याओं या
अन्य समस्याओं
को लेकर कितने
आवेदन किस-किस
कंपनी के विरूद्ध
कब प्राप्त
हुए हैं? कंपनीवार
जानकारी दें।
उन पत्रों पर
कब और क्या
कार्यवाही की
गई? यदि
नहीं, तो क्यों? क्या
भविष्य में
इन
कर्मचारियों
को विभाग के
सेटअप का हिस्सा
बनाने की
योजना है? यदि
हाँ, तो क्या? यदि
नहीं, तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख), (ग) एवं (घ) उत्तरांश
(क) के संदर्भ
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
सेवा प्रदाता एजेन्सियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
172. ( क्र. 4433 ) श्री
उमाकांत
शर्मा : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विदिशा
जिले में
कितनी कृषि
उपज मण्डी
हैं इन कृषि
उपज मंडियों
में 1
अप्रैल, 2019 से
प्रश्नांकित
दिनांक तक
कौन-कौन सी
सुरक्षा
एजेंसियों का
काम कौन-कौन
सी कंपनी, संस्था, सिक्युरिटी
एजेंसी को
सुरक्षा
गार्ड उपलब्ध
कराने हेतु
अनुबंध किये
गये थे एवं
किन-किन कंपनियों, संस्थाओं, सिक्युरिटी
एजेंसियों
द्वारा भाग
लिया?
कंपनी, संस्था, सिक्युरिटी
एजेंसियों के
नाम, पता
जानकारी
देवें एवं किस
कंपनी, संस्था, सिक्युरिटी
एजेंसियों को
ठेका दिया गया? नाम, भुगतान
राशि सहित
जानकारी
देवें। (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में सिक्युरिटी
एजेंसी के चयन
की प्रक्रिया
क्या थी? नियम/निर्देश/आदेशों
की छायाप्रति
उपलब्ध
करावें। (ग) प्रश्नांश
(क) एवं (ख)
के संदर्भ
में क्या जिस
एजेंसी को
सुरक्षा
गार्ड उपलब्ध
कराने हेतु
अनुबंध किया
था? उसी
एजेंसी को
बिना टेंडर
प्रक्रिया
अपनाये एक
वर्ष के लिए
समयवृद्धि कर
दी गई है? यदि हाँ, तो किस
आदेश से? आदेशों/निर्देशों
की छायाप्रति
उपलब्ध करावें।
(घ) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में जिन
सुरक्षा
एजेंसियों को
कृषि उपज
मंडियों में
सुरक्षा
एजेंसी का काम
दिया गया था, उन
कंपनियों ने
सुरक्षाकर्मियों
का ई.पी.एफ. नहीं
काटा?
यदि
हाँ, तो
इसके लिए दोषी
कौन-कौन है? नाम, पदनाम
सहित जानकारी
देवें। विभाग
द्वारा कंपनियों
पर क्या
कार्यवाही की
गई? यदि
नहीं, तो कब
तक की जावेगी
तथा
सुरक्षाकर्मियों
को ई.पी.एफ. का
भुगतान कब तक
कर दिया
जावेगा? सुरक्षाकर्मियों
के ई.पी.एफ.
कटने के क्या
नियम/निर्देश/आदेश
हैं? छायाप्रति
उपलब्ध
करावें। (ड.) 1 अप्रैल 2019 से
प्रश्नतिथि
अवधि तक
किस-किस कृषि
उपज मंडियों
में
कितने-कितने
सुरक्षाकर्मी
एवं आउससोर्स
के कर्मचारी नियुक्त
किये गये हैं? कर्मचारी
का नाम, मासिक
वेतन सहित
कृषि उपज
मंडीवार विस्तृत
जानकारी
उपलब्ध
करावें। क्या
इन
कर्मचारियों
को कम वेतन
दिया जाता है? इसकी
कितनी
शिकायतें प्राप्त
हुई? किन-किन
के द्वारा
जांच की गई? निष्कर्ष
बतावें। (च)
वर्ष 2019
से प्रश्नांकित
अवधि तक कृषि
उपज मंडियों
में अनाज चोरी
की
कितनी-कितनी
घटनाएं हुईं
और कब-कब एफ.आई.आर.
की गई?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) विदिशा
जिले में कुल 07 कृषि उपज
मण्डी
समितियां
हैं। प्रदेश
की समस्त
कृषि उपज मण्डी
समितियों के
प्रांगण/परिसर
की सुरक्षा व्यवस्था
हेतु वर्ष 2017 में
निविदा
आमंत्रित कर
एजेन्सी का
चयन किया गया
तथा चयनित
सुरक्षा
एजेन्सी
मेसर्स थर्ड
आई सिक्यूरिटी
सर्विसेस, प्रा.लि.,एल.जी. 21 बी.सी.एम.
हाईट बाम्बे
हॉस्पिटल के
पास, इन्दौर
से अनुबंध
दिनांक 02-08-2017 को प्रथमत: 03 वर्ष
(अर्थात
दिनांक 01-08-2020) के लिये
निष्पादित
किया गया था।
आमंत्रित
निविदा में
भाग लेने वाली
सुरक्षा
एजेन्सियों
की विस्तृत जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के प्रपत्र
- अ अनुसार
है।
इसके पश्चात
वर्तमान तक
विदिशा जिले
की कृषि उपज
मण्डी
समितियों
द्वारा मण्डी
की सुरक्षा
हेतु मण्डी
समिति स्तर
से मण्डी की
बैठक में
ठहराव/प्रस्ताव
पारित कर
निर्णय लिया
जाकर सुरक्षा
एजेन्सियों
से अनुबंध
किया गया है
अप्रैल 2019 से एजेन्सी
के नाम एवं
भुगतान राशि
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- ब अनुसार
है।
(ख) प्रश्नांश
''क'' के उत्तर
अनुसार
सुरक्षा
एजेन्सी के
चयन हेतु
प्रक्रिया
अपनाई गई है।
नियम/निर्देश/आदेशों
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- स
अनुसार है। (ग) जी
नहीं। म.प्र.
राज्य कृषि
विपणन बोर्ड
भोपाल द्वारा
वर्ष 2017
में प्रदेश की
समस्त कृषि
उपज मण्डी
समितियों के
प्रांगण/परिसर
की सुरक्षा व्यवस्था
हेतु एजेन्सी
नियुक्त
करने के लिये
निविदा
आमंत्रित कर
अनुबंध दिनांक
02-08-2017 को
प्रथमत: 03 वर्ष
(अर्थात
दिनांक 01-08-2020) के लिये
मेसर्स थर्ड
आई सिक्यूरिटी
सर्विसेस, इन्दौर
से निष्पादित
किया गया था।
अनुबंध की
शर्त क्रमांक-05 के
प्रावधान
अनुसार
कार्यालयीन
पत्र क्रमांक/बोर्ड/स्वी/प्रशा/19/पी-3/पार्ट-4/155
दिनांक 14-07-2020 द्वारा
कार्य संतोषजनक
होने पर उक्त
सुरक्षा
एजेन्सी की
अनुबंध की
अवधि दिनांक 02-08-2020 से
अधिकतम 01 वर्ष
(अर्थात
दिनांक 01-08-2021 तक) की
वृद्धि की गई
थी। जिसे
कार्यालयीन
पत्र
क्रमांक/बोर्ड/स्वी/प्रशा/19/पी-3/पार्ट-4/209
दिनांक 30-07-2020 द्वारा
निरस्त किया
जाकर मण्डी
समितियों को
निर्देशित
किया गया था
कि वे अपने स्तर
से मण्डी
समितियों के
प्रांगण/परिसर
की सुरक्षा आगामी
व्यवस्था
होने तक
सुनिश्चित
करें। इस
प्रकार उक्त
एजेन्सी की 01 वर्ष
की समयवृद्धि
नहीं की गई
है।
आदेशों/निर्देशों
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र - द
अनुसार है। (घ) जी
नहीं।
कार्यालयीन
पटल पर उपलब्ध
जानकारी
अनुसार
सुरक्षा
एजेन्सियों
द्वारा
सुरक्षाकर्मियों
का
नियमानुसार
ई.पी.एफ. काटा
गया है। अत:
शेष का प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता है।
सुरक्षाकर्मियों
के ई.पी.एफ. का
कटौत्रा ''द एम्पलाई
प्रोविडिंट
फण्ड, एण्ड
मिसलेनियस
प्रोविजन एक्ट
1952'' के
चेप्टर-V के
प्रावधान
अंतर्गत किया
जाता है, जिसकी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र - इ अनुसार
है।
(ड.) 1
अप्रैल, 2019 से
प्रश्नतिथि
अवधि तक
विदिशा जिले
की कृषि उपज
मण्डी समितियों
में नियुक्त
सुरक्षाकर्मी
एवं आउटसोर्स
कर्मचारियों के
नाम, मासिक
वेतन की
मंडीवार जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र - फ
अनुसार है। कार्यालयीन
पटल पर उपलब्ध
जानकारी
अनुसार उक्त
अवधि में मण्डी
समितियों में
नियुक्त
सुरक्षाकर्मियों
एवं आउटसोर्स
कर्मचारियों
को कम वेतन
दिये जाने की
कोई शिकायत
प्राप्त
नहीं हुई है।
अत: शेष का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (च)
कार्यालयीन
पटल पर उपलब्ध
जानकारी
अनुसार वर्ष 2019 से
प्रश्नांकित
अवधि तक
विदिशा जिले
की कृषि उपज
मंडियों में
अनाज चोरी की
कोई घटनाएं नहीं
हुई हैं। अत:
शेष का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
जिलों में लक्ष्यों का आवंटन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
173. ( क्र. 4434 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक राज्य एवं केन्द्रीय योजनांतर्गत यंत्रीकरण में विदिशा जिले को क्या लक्ष्य आवंटन किये गये? लक्ष्य आवंटन के क्या मापदंड थे? छायाप्रति उपलब्ध करावे तथा किस आधार पर जिले को लक्ष्य आवंटन किये गये है? किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनाओं के तहत लाभ दिया गया? हितग्राहीवार विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन कंपनी/फर्म/संस्थाओं से पावरटिलर, पावरब्रीडर और स्प्रेपंप, पॉलि/नेट हाउस निर्माण, आदि अन्य उपकरण कृषकों द्वारा क्रय किये गये हैं? कंपनी/फर्म/संस्था का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या एक ही कंपनी/फर्म/संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए एक ही कंपनी से क्रय करवाये गये है? (ग) क्या एक ही कंपनी के यंत्र कृषकों ने क्रय किये हैं? यदि हाँ, तो कंपनी का नाम, जी.एस.टी. नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। इस कृत्य में विभाग का कौन सा अधिकारी दोषी है? विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? संबंधित अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) विदिशा जिले में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ दिया गया? योजनावार हितग्राहीवार स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग द्वारा संस्थान स्थापित कराना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
174. ( क्र. 4447 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में वर्ष 2020 से आज दिनांक तक खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कितने, किस-किस प्रकार के संस्थान स्थापित किये गये हैं? (ख) उक्त खाद्य प्रसंस्करण संस्थान कितने स्थापित हो चुके, कितने संचालित एवं कितने संस्थान स्थापित होने वाले हैं? (ग) उक्त संस्थान स्थापित होने से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्नांश अवधि में विभाग द्वारा कोई संस्थान स्थापित नहीं किये गये है। अत: जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश ''क'' के सन्दर्भ में स्थापित संस्थानों की जानकारी निरंक है। संचालित संस्थानों की जानकारी निरंक है। भविष्य में नवीन संस्थान स्थापित करने की कार्ययोजना नहीं होने से स्थापित होने वाले संस्थानों की जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी निरंक है।
वर्ष 2021 में स्कूल शिक्षा विभाग में किये गये स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
175. ( क्र. 4456 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत वर्ष 2021 में शिक्षा विभाग में प्राचार्य व्याख्याता, उ.श्रे.शि. प्राचार्य व्याख्याता, उ.श्रे.शि. प्रधानाध्यापक प्राथमिक माध्यमिक सहायक शिक्षक, उच्च.माध्य. शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण किस नीति के अंतर्गत किये गये हैं? प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संवर्गवार संख्या विकासखण्डवार एवं संस्थावार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति विरूद्ध तथा आर.टी.ई. एक्ट के विरूद्ध किये गये हैं एवं कितनी शालाओं में स्थानांतरण के कारण आज दिनांक तक शिक्षक अतिशेष हो गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। (घ) मान्यता प्राप्त संगठन पदाधिकारियों के जिन्होंने दिनांक 30-06-2021 तक सूची उपलब्ध कराई है? कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये हैं? (ड.) प्रभारी मंत्री द्वारा निरस्त करने हेतु अनुमोदित सूची से कितने स्थानांतरण निरस्त किये गये हैं व अनुमोदित एवं निरस्त की सूची उपलब्ध करायें। (च) सागर जिले अंतर्गत स्थानांतरण के बाद पोर्टल पर कितने शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया? कितने शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया गया एवं कितने शिक्षकों को पूर्व संस्था में वापिस ज्वाइन करा कर वेतन भुगतान किया गया? सूची उपलब्ध करायें। (छ) प्रश्नांश (च) के अनुसार कोर्ट प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्य एवं अमान्य किये गये प्रकरणों की सूची कारण सहित उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट- ''01'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-''02'' व ''03'' अनुसार। (ग) से (ड.) जानकारी निरंक है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''04'' अनुसार। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''05'' एवं ''06'' अनुसार।
दोष पूर्ण स्थानांतरण आदेश जारी किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
176. ( क्र. 4459 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 में कहीं भी यह प्रावधानित नहीं है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक लोक सेवकों का अनुमोदन प्रभारी मंत्री से लिया जा सकता है तथा अनुमोदित सूची अनुसार वरीयता क्रम से स्थानांतरण आदेश जारी करनें का प्रावधान है? यदि है तो किस कण्डिका में बतायें। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार एक ही स्थान के लिए एक से अधिक शिक्षकों का अनुमोदन प्रभारी मंत्री से प्राप्त किया गया है? यदि हाँ, तो इनमें से किस शिक्षक का आदेश जारी करना है और किसका नहीं? इसका चयन स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की किस कण्डिका के अनुपालन में किया गया? स्थानांतरण सूची में आरंभिक सरल क्रमांक का निर्धारण का आधार क्या है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार एक रिक्त पद पर एक से ज्यादा कर्मचारियों के नामों का अनुमोदन प्राप्त करना दूषित प्रक्रिया की श्रेणी में नहीं आता है? शासन इस संबंध में स्पष्टीकरण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुमोदन प्राप्त करना एवं (ग) अनुसार दूषित कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सतना उत्तरदायी हैं अथवा नहीं? यदि हैं तो शासन डी.ई.ओ. के विरूद्ध निलंबन कर विभागीय जांच की कार्यवाही करेगा या नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्थानांतरण नीति की कण्डिका 05 में प्रभारी मंत्री से केवल स्थानांतरण प्रस्ताव का अनुमोदन लिये जाने तथा स्थानांतरण आदेश अनुमोदित सूची से जारी किये जाने का प्रावधान है। (ख), (ग) एवं (घ) इस संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 30-10/2022/20-1 दिनांक 14.03.2022 द्वारा श्री एस0के0 त्रिपाठी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन द्वारा प्रदान की गई योजनाएं
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
177. ( क्र. 4460 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में पिछले 3 वर्षों में निवेश प्रोत्साहन योजना के द्वारा कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? नामवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या पूर्व स्थापित अथवा संचालित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन राशि का आवंटन ज्यादा मात्रा में किया गया है? बजाय की नये उद्योगों अथवा उद्यमियों को कम मात्रा में निवेश प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है? (ग) औद्योगिक नीति के द्वारा सतना जिले में इंडस्ट्रियल एरिया की भूमि का आवंटन किस आधार एवं नियम व शर्तों पर किया जाता है? (घ) विगत 3 वर्षों में सतना जिले से नए अथवा नवीन उद्योग स्थापित करने के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा पिछले 3 वर्षों में सतना जिले में स्थापित वृहद श्रेणी की 02 औद्योगिक इकाईयों को सहायता प्रदान की गई है:- 1. मेसर्स शारदा पॉलीटेक्नों प्रा.लि., जिला सतना। 2. मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लि., जिला-सतना। (ख) मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 (यथा संशोधित-2021) अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता हेतु वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां ही पात्र है। अत: प्रश्नांश लागू नहीं। (ग) सतना जिले में विभाग क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के प्रावधान के तहत किया जाता है। (घ) विगत 03 वर्षों में सतना जिले में विभाग क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र/अविकसित भूमि में नये अथवा नवीन उद्योग स्थापित करने संबंधी आवेदनों का जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
शिक्षकों को क्रमोन्नति, वरिष्ठता का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
178. ( क्र. 4478 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुरूप वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल अध्यापक संवर्ग हेतु नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जायेगी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या मध्यप्रदेश में राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अन्य अनावश्यक विभागों को समाप्त कर केवल एक शिक्षा विभाग कब तक किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भर्ती नियम '' मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018, के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ख) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) '' मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018, के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
विभागीय आय-व्यय की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
179. ( क्र. 4483 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं हेतु कटनी जिले को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार, सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार योजनानुसार किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? योजनावार, वर्षवार जानकारी देवें? सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किए गये कार्यों एवं भुगतानों के कोटेशन, संधारित स्टॉक व वितरण पंजी का विवरण उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग) योजनाओं में प्रदाय राशि के व्यय भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है। नियमानुसार कोटेशन आमंत्रित किये गये है एवं स्टॉक पंजी का संधारण किया गया है। सभी कार्यालयों में उपरोक्त अभिलेख संधारित है।
शिक्षकों के विभागीय कार्य कर्तव्य और दायित्व
[स्कूल शिक्षा]
180. ( क्र. 4487 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय विद्यालयों (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) में शिक्षकों की पदस्थापना की जाती है। विभागीय मैन्युअल अनुसार शिक्षकों को क्या-क्या कार्य करने होते हैं? उनके कर्तव्य एवं दायित्व क्या-क्या हैं? (ख) शिक्षक वर्ग के कर्मचारियों से विभागीय शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त किस प्रकार के कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं? (ग) शासकीय प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के दृष्टिगत इन शालाओं में पदस्थ शिक्षकों से केवल जिस पद हेतु उन्हें पदस्थ किया गया है, उसी कर्तव्य एवं दायित्व के अनुरूप ही कार्य लिए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या जनवरी 2018 से उत्तर दिनांक तक शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक अन्य कार्य कराया गया? यदि हाँ, तो कितने शिक्षकों से क्या-क्या गैर शैक्षणिक कार्य कराया गया? ग्वालियर जिले जानकारी दें? क्या यह नियमानुसार (विभागीय मैन्युअल के तहत) कार्य था?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों से संबंधित कार्य कराये जाते हैं। पृथक से कोई विभागीय मैन्युअल तैयार नहीं किया गया हैं। (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 अनुसार किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या सांसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा। (ग) प्राथमिक स्तर से उच्च्तर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं में पदस्थ शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार विषय अध्यापन हेतु निर्देश हैं। संचालनालय के पत्र दिनांक 06.02.2016, 27.09.2016, 17.02.2017, 21.06.2019 एवं 08.12.2020 के द्वारा शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिये जाने के निर्देश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये गये हैं। (घ) 31 शिक्षक ग्वालियर जिले के अन्य कार्यालय में टीएल/जनसुनवाई/निर्वाचन/जाति प्रमाण पत्र/कम्प्यूटर संबंधी कार्य में एवं 927 शिक्षकों की कोविड काल में कोविड-19 में ड्यूटी लगाई गई थी। यह कार्य शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त हैं।
हाई स्कूल को भवन उपलब्ध कराने एवं उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
181. ( क्र. 4492 ) श्री राकेश गिरि : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिला की टीकमगढ़ तहसील के संकुल केन्द्र अस्तौन के अधीन क्या ग्राम कुमरऊ खिरियानाका में वर्ष 2014-15 में हाई स्कूल खोला गया है? यदि हाँ, तो, क्या स्कूल में निरंतर शिक्षा दी जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो, स्कूल में वर्ष 2021-22 में कक्षावार, अध्ययनरत छात्रों की संख्या बतायें? क्या इस हाई स्कूल हेतु पृथक भवन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो, स्कूल को कब तक पृथक शासकीय भवन उपलब्ध कराया जायेगा? (ग) क्या 10 किलोमीटर के वृत्त क्षेत्र में 10+2 इंटरमीडिएट स्कूल खोलने की शासन की योजना है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में कुमरऊ खिरियानाका से संलग्न ग्राम धनवाहा, तिंदारी, हरपुरा (मडिया), पाडेर आदि, 10 किलोमीटर के वृत्त क्षेत्र में है? यदि हाँ, तो, इन ग्रामों में से किसी ग्राम में इंटरमीडिएट स्कूल है? यदि हाँ, तो ग्राम का नाम बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) अंतिम प्रश्नांश में यदि नहीं, तो, ग्राम कुमरऊ खिरियानाका के हाई स्कूल का इंटरमीडिएट स्कूल में उन्नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो, कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में निरन्तर शिक्षा दी जा रही है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -1 अनुसार। पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं है। नवीन स्कूल भवन निमार्ण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। (ग) शाला उन्नयन संबंधी मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार। ग्राम धनवाहा, तिदारी, हरपुरा (मडिया) एवं पाडेर में 10 कि.मी. के वृत्त क्षेत्र में है। इन ग्रामों में इंटरमीडिएट स्कूल नहीं है। (घ) वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार सहायकों के वेतनवृद्धि और नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
182. ( क्र. 4495 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों की भर्ती दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने रोजगार सहायकों की दुर्घटना, कोरोना काल व मानसिक तनाव से मृत्यु हुई? जिलेवार संख्या बतावें। क्या मृतक जी.आर.एस. के परिवारों को सरकार ने कोई लाभ दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) समस्त संविदा कर्मचारियों की 5.54 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की गई पर, विगत 6 वर्षों से रोजगार सहायकों की कोई वेतन वृद्धि नहीं की गयी, कारण स्पष्ट करें। (ग) ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायक पूर्णकालिक संविदा पर है, तो इन्हे अंशकालिक कब किया गया? आदेशों की प्रति सहित जानकारी प्रदान करें? (घ) ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों को ग्राम पंचायत का सहायक सचिव घोषित किया गया है, जबकि कार्यवाही में सेवा समाप्ति की जाती है निलंबन नहीं, क्यों? ग्राम पंचायत में सचिव न होने पर सहायक सचिव पद पर कार्य कर रहे कितने रोजगार सहायकों का निलंबन न कर सेवा समाप्त की गई? कारण व संख्या सहित विवरण प्रदान करें। (ड.) क्या ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ ग्राम रोजगार सहायकों को NPS/EPF को भी इसका लाभ दिया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा? (च) क्या NMMS APP के उपयोग के लिए सरकार रोजगार सहायकों को नेट बैलेन्स अथवा रिचार्ज के लिए कोई राशि आवंटन का क्या प्रावधान है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किसी भी ग्राम रोजगार सहायक की दुर्घटना, कोराना काल आदि से मृत्यु नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक अंशकालीन संविदा को एकमुश्त पारिश्रमिक दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। अनियमित आहरण एवं कर्तव्य में लापरवाही के कारण एक ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की गई। (ड.) जी नहीं। ऐसी कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है। (च) जी नहीं।
तालाबों व बैराज निर्माण की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
183. ( क्र. 4496 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने तालाब और बैराज तराना विधानसभा में स्वीकृत की हैं? उनका निर्माण स्वीकृत राशि वर्तमान स्थिति की जानकारी दें। (ख) इस अवधि में तराना विधानसभा के कौन-कौन से गांवों के तालाबों और बैराजों को स्वीकृति दी गई है? स्वीकृत निर्माण कार्य में कितनी राशि आवंटित की गई है? निर्माण कार्य कब शुरू किया गया है? निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया है? वर्तमान में निर्माण की स्थिति क्या है? कितने कार्य पूरे हो चुके हैं? कितने अपूर्ण हैं? कितना समय पूर्ण होने में लगेगा? पूर्ण जानकारी प्रत्येक बिंदु सहित प्रस्तुत करते हुए दें। (ग) वर्ष 2019 में कितने प्रस्ताव स्वीकृति के उपरांत प्राप्त हुए? कितने प्रस्तावों को स्वीकृति मिली? कितने प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग पड़े हैं? पेंडिंग कार्यों को स्वीकृति दिलाने के लिए विभाग ने क्या कार्रवाई की है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक तराना विधानसभा में एक तालाब स्वीकृत हुआ है, जिसकी स्वीकृत राशि 142.82 लाख है। कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में तराना विधानसभा के बरनावद ग्राम में तालाब निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है। उक्त कार्य हेतु राशि रू. 116.26 लाख आवंटित किए गए है। निर्माण कार्य दिनांक 03.10.18 को प्रारंभ किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन अंतर्गत निविदा पद्धति से मे. विनस कंस्ट्रक्शन द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कार्य पूर्ण है। एकमात्र स्वीकृत कार्य पूर्ण है। कोई कार्य अपूर्ण न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2019 में किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति जारी न होने तथा कोई भी प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राईज स्कूल का स्थान परिवर्तन
[स्कूल शिक्षा]
184. ( क्र. 4499 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइस स्कूल खोलने के क्या क्या मापदंड हैं? प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या सी.एम. राइज स्कूल ग्राम प्राणपुर विकासखंड चंदेरी जिला अशोकनगर में स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो उसका स्थान परिवर्तन कर ग्राम थूबोंनजी किस आधार पर किया गया? कारण स्पष्ट कर, प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी. एम. राइज स्कूल खोलने में मापदण्ड सलंग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
185. ( क्र. 4500 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला [ श्री निलय विनोद डागा ] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के उत्कृष्ट विद्यालय मझगवां के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध कमिश्नर रीवा द्वारा जांच के निर्देश अपने पत्र क्रमांक 6/वि/यो/2021/3295 दिनांक 25-10-2021 से संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा को दिये गये थे? (ख) क्या संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा द्वारा प्रकरण की जांच कराई जाकर प्रतिवेदन अपने पत्र क्रमांक सतर्कता 1/जांच/2022/403 दिनांक 27-01-2022 द्वारा कमिश्नर रीवा को प्रस्ताव दे दिया गया है? इसमें कौन-कौन दोषी पाया गया है? (ग) जांच प्रतिवेदन एवं संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा के अभिमत अनुसार दोषी प्रभारी प्राचार्य श्री राजेन्द्र उपाध्याय उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री एम.के.सिंह एवं प्रधानाध्यापक श्री रामबहादुर वर्मा के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक दोषियों को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की जायेगी? (घ) क्या शासन जांच प्रतिवेदन अनुसार पाई गई विसंगतियों के अन्तर्गत टी.सी. काउंटर साईन कर स्वेछानुदान मद में नियम विरूद्ध ली गई शुल्क वापस करायेगा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को हुए भुगतान की राशि उत्तरदायी प्रभारी प्राचार्य से वसूल कर जमा करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। सक्षम अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
नागदा में इंडोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
186. ( क्र. 4503 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग से प्राप्त पत्र क्रं. 869/171/2020/नौ दिनांक 04/07/2020 के संदर्भ में उज्जैन जिले के नागदा में स्टेडियम व इंडोर स्टेडियम निर्माण कराए जाने के संबंध में याचिका क्रं. 673 में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या स्टेडियम एवं इंडोर स्टेडियम निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (ख) प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनाओं के नाम सहित विवरण दें। (ग) शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कहां-कहां खेल मैदान बनाने की योजना है? स्थान के नाम सहित विवरण दें। (घ) क्या सामान्य प्रशासन विभाग की 5 जून 2018 के अन्तर्गत खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के जारी आदेश के तहत 540 संविदाकर्मियों को मानदेय का लाभ मिल पा रहा है और 85 संविदाकर्मी आदेश के लाभ से वंचित है? यदि हाँ, तो इन 85 कर्मियों को उक्त आदेश के तहत लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड मुख्यालय या उच्च स्तर पर ही खेल स्टेडियम व खेल परिसर निर्माण किये जाने की योजना है। नागदा विकासखंड मुख्यालय नहीं होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विभाग द्वारा विधानसभावार योजनाएं संचालित नहीं की जाती है। नागदा में विभाग द्वारा विधायक कप, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलवृत्ति/छात्रवृत्ति, खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री प्रदाय, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर, ग्रामीण युवा केन्द्र आदि गतिविधियां संचालित की जाती है। (ग) विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों के तहत विभाग द्वारा विभागीय नीति अनुसार चरणबद्ध तरीके से विकासखंड या उच्च स्तर पर खेल परिसरों का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा खेल मैदान निर्माण किये जाने की योजना नहीं है। नागदा शहर में विभाग के नाम भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण खेल मैदान निर्माण किया जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। विभाग के 49 संविदाकर्मियों को नियमित पद के 90 प्रतिशत लाभ अभी प्रदाय नहीं किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-5/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के संदर्भ में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
187. ( क्र. 4511 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटर शेड विकास में वाटर शेड विकास कार्य किस प्रक्रिया से स्वीकृत किये जाते हैं? अनूपपुर जिले में विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी लागत से क्या-क्या वाटर शेड कार्य किस आवश्यकता के चलते किस-किस के प्रस्ताव पर किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई? कार्यों को किन स्थानों पर, किस निर्माण एजेंसी द्वारा किन तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराया गया? किये गये कार्यों में कितनी राशि किस व्यय की गई? भौतिक, निरीक्षण एवं कार्यपूर्णता की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है और क्या योजना के अनुसार कार्यों की उपयोगिता पूर्ण हो रही है? यदि हाँ, तो कैसे कार्य विवरण बतायें? यदि नहीं, तो कारण बतायें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) अनूपपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास अंतर्गत जल ग्रहण समिति के माध्यम से वाटर शेड के सिद्धांत रिज-टू-वेली के आधार पर परियोजना प्रारंभ में की गई माईक्रोनेटप्लानिंग तथा समिति द्वारा शासकीय एवं निजी भूमि में कार्यों का चिन्हांकन कर मृदा एवं जल संरक्षण तथा सिंचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वाटर शेड समिति एवं हितग्राहियों के आवेदन/सहमति तथा जलग्रहण समिति के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। विगत 03 वर्षों में स्वीकृत कार्य एवं लागत व तकनीकी सक्षम अधिकारी, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर एवं मिशन लीडर के अनुमोदन उपरांत समन्वयक एवं जिला वाटर शेड सह डाटा सेन्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला अनूपपुर द्वारा प्रदाय की जाती है। अनूपपुर जिले में विगत 03 वर्षों में कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर एवं मिशन लीडर द्वारा अनुमोदन उपरांत समन्वयक एवं जिला वाटर शेड सह डाटा सेन्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला अनूपपुर द्वारा प्रदाय की गई है। जिसमें सहायक यंत्री जिला तकनीकी विशेषज्ञ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जल ग्रहण समन्वयक एवं जल ग्रहण अभियंता के पर्यवेक्षण में किया जाता है। कार्यों की निर्माण एजेंसी तकनीकी अधिकारी एवं व्यय राशि तथा भौतिक निरीक्षण एवं कार्य पूर्णता: की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति पूर्ण है। जी हाँ। योजना के अनुसार क्रियान्वित कराये गये कार्यों की उपयोगिता पूर्ण हो रही हैं। क्योकि क्षेत्रांतर्गत वाटर शेड के सिंद्धात रिज-टू-वेली के आधार पर निर्मित संरचनाएं कन्टूरट्रेंच, गलीप्लग, गैबियन, अर्दनचेकडेम, खेत तालाब, परकोलेशन तालाब एवं चेकडेम से वर्षा के जल को संरक्षित कर कृषकों को सिंचाई सुविधा का सृजन हुआ है। साथ ही ग्राम में निर्मित भूमिगत जल संरचनाओं में जल स्तर में वृद्धि हुई है।
स्टेनो टायपिस्ट/स्टेनोग्रोफर संकाय में अभ्यर्थियों का पंजीयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
188. ( क्र. 4514 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2021-22 के अकादमिक वर्ष में प्रदेश के आई.टी.आई. इंस्टीट्यूट में स्टेनो टायपिस्ट/स्टेनोग्राफर संकाय में कितने अभ्यर्थियों का एडमिशन हुआ? कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज इंस्टीट्यूटवार अभ्यर्थियों के नाम की सूची दें। (ख) प्रश्नांकित अवधि में भोपाल के किन-किन शासकीय एवं अशासकीय इंस्टीट्यूट में स्टेनो टायपिस्ट/स्टेनोग्राफर संकाय हेतु अभ्यर्थियों का एडमिशन हुआ है? (ग) क्या उक्त अवधि में एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान आई.टी.आई. के पोर्टल में सीट रिक्त होने की दशा में आई.एम.सी. के कोटे के तहत पोर्टल लॉक होने के कारण कई कई अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके? उक्त पोर्टल किस एजेंसी से बनवाया गया था? अभ्यर्थियों के शिक्षण सत्र बर्बाद होने के लिये कौन दोषी है? (घ) भोपाल के निजी/अशासकीय आई.टी.आई. इंस्टीट्यूट में कितनी सीट के स्थान पर कितनी सीट भरी गई? इन इंस्टीट्यूटों में पढ़ाने वाली फैकल्टी/शिक्षक कौन-कौन है? यदि नहीं, तो इन्हें मान्यता क्यों दी गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - दो अनुसार है। (ग) जी नहीं। मध्यप्रदेश में शासकीय एवं निजी आई.टी.आई. में प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल द्वारा निर्मित पोर्टल के माध्यम से की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - दो अनुसार है।
विभागीय जांच प्रचलित रहने पर भी पदोन्नति दी जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
189. ( क्र. 4518 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 2012 में श्री वी.के. आरख कार्यपालन यंत्री की विभागीय जांच प्रचलित थी तथा विभागीय जांच प्रचलित होते हुए भी उनकी अधीक्षण यंत्री पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति की गयी? (ख) क्या आरख की विभागीय जांच के उपरांत दण्ड अधिरोपित किया गया? यदि हाँ, तो क्या? क्या दण्ड के विरूद्ध श्री आरख द्वारा की गयी अपील पर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया? यदि हाँ, तो प्रकरण समाप्त किये जाने का क्या आधार था? (ग) क्या दण्ड अवधि में 2019 में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी गयी? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत यह पदोन्नति दी गयी? (घ) क्या राज्य शासन पूर्व वर्षों में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की समय वृद्धि किये बिना पूर्व समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अनिश्चित काल तक कर सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।