मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
बरगी
विधानसभा
क्षेत्रांतर्गत
निर्माण कार्यों
की स्वीकृति
[पर्यटन]
1. ( *क्र.
870 ) श्री
संजय यादव : क्या
पर्यटन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) क्या विभाग
द्वारा बरगी
विधानसभा
क्षेत्रांतर्गत
ग्राम
जमुनिया के
बड़ादेव
पुरानापानी
में राशि 199.41
लाख रू. की स्वीकृति
की गई थी? स्वीकृति
आदेश की प्रति
उपलब्ध
करायें। यदि
हाँ, तो
आज तक निर्माण
कार्य की
कितनी प्रगति
हुई एवं कितनी
राशि खर्च की
गई? (ख)
क्या
उपरोक्त स्वीकृत
राशि में से
कटौती कर
मात्र राशि 100
लाख रू. कर दी
गई है? यदि हाँ, तो
कटौती करने के
कारण क्या
हैं एवं किसके
आदेश से कटौती
की गई? (ग) क्या
विभाग उक्त
कटौती की राशि
को पुन: स्वीकृत
करेगा? यदि हाँ, तो
कब तक एवं
उसकी
कार्ययोजना
क्या है? (घ)
क्या
उपरोक्त के
संबंध में
प्रश्नकर्ता
द्वारा पत्र
क्र. 1457/वि.बरगी/2020, दिनांक
22.12.2020
से विभागीय
मंत्री जी को
कटौती की राशि
पुन: स्वीकृत
कराने का
प्रस्ताव
दिया गया है? यदि
हाँ, तो
उक्त प्रस्ताव
पर आज दिनांक
तक क्या
कार्यवाही की
गई? प्रस्ताव
संबंधी किये
गये समस्त
पत्राचार, नस्ती
की प्रति
उपलब्ध
करायें।
पर्यटन
मंत्री (
सुश्री उषा
ठाकुर ) : (क) जी
हाँ। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) बजट
राशि सीमित
होने के कारण
शासन स्तर पर
निर्णय लिया
गया है। (ग) बजट
प्राप्त
होने पर स्वीकृति
प्रदान की
जावेगी। समय-सीमा
बतायी जाना
संभव नहीं है।
(घ)
वर्तमान
में इस संबंध
में कोई पत्र
प्राप्त
नहीं हुआ है। शेष
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]
2. ( *क्र. 939 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक कुल कितनी घोषणाएं की, विधान सभा क्षेत्रवार घोषणा की दिनांक, कार्य तथा अनुमानित राशि (यदि ज्ञात हो तो) की सूची देवें। (ख) हाल ही में जिन 28 विधान सभा क्षेत्रों में उप चुनाव हुये, उनमें अप्रैल 2020 से चुनाव तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल कितनी घोषणाएं की? विधान सभावार घोषणाओं की संख्या बतावें। (ग) माननीय मुख्यमंत्री ने प्रश्नांश (ख) के विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक कुल कितने शासकीय कार्यक्रम में शिरकत की, इन कार्यक्रमों में जनता को लाने के किये कुल कितनी बसें अधिग्रहित की तथा उनका कितना भाड़ा देय हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) उल्लेखित कार्यक्रम में कौन-कौन अतिथि मुख्यमंत्री के अलावा थे तथा उन्हें प्रोटोकाल के किस नियम के तहत आमंत्रित किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राजघाट डेम पर पर्यटन स्थल स्थापित किया जाना
[पर्यटन]
3. ( *क्र. 323 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सागर नगर की जलप्रदाय योजना राजघाट डेम पर वर्ष भर हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना-जाना होता है एवं इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की अनेक संभावनायें हैं? (ख) क्या शासन सागर नगर की जल प्रदाय योजना राजघाट डेम स्थल का सर्वे कराकर इसे पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही करेगा तथा कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) जी नहीं वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
सोम डिस्टलरीज द्वारा खुले में स्थापित किये गये स्प्रिट रिसीवर टैंक
[वाणिज्यिक कर]
4. ( *क्र. 926 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. के द्वारा क्या खुले में स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक स्थापित किये हैं? यदि हाँ, तो कब कितने टैंक बनाए हैं एवं किस आदेश/नियम के तहत? क्या भोपाल के उपायुक्त आबकारी विभाग द्वारा की गई जाँच में अनियमिततायें सामने आई हैं? क्या आबकारी आयुक्त ने 22 जनवरी, 2021 से टैंक और परिसर में जमा शराब के उपयोग पर रोक लगा दी है? यदि हाँ, तो उक्त जाँच रिपोर्ट की एक-एक स्वच्छ प्रतिलिपि एवं जाँच रिपोर्ट का निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन एवं अनुशंसा जो की गई हैं, उसकी एक प्रतिलिपि दें। (ख) क्या आबकारी विभाग के द्वारा सोम डिस्टलरीज के स्प्रिट रिसीवर टैंक क्रमांक आर-01 से 12 तथा स्पिरिट स्टोरेज टैंक क्र. एस.बी. 12 से एस.बी. 19 तक के उपयोग पर रोक लगाते हुये सीज कर दिया है? उक्त जारी सभी आदेशों की एक प्रति उपलब्ध करायें। अगर प्रश्न तिथि तक सील एवं सीज नहीं किया है तो कारण दें। नियमों की एक प्रति दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शराब कंपनी ने नई यूनिट या अन्य के लिय राज्य शासन/विभाग से अनुमति ली थी? यदि हाँ, तो जारी अनुमतियों की एक प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, ली थी तो प्रश्नतिथि तक शासन द्वारा उक्त कंपनी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां क्यों नहीं की गई? नियमों की एक प्रति दें। कब तक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य वर्ष 2015 में भी सोम ग्रुप द्वारा खुले में टैंक बनाए थे, जिस पर जुर्माना किया गया था? यदि हाँ, तो कितनी राशि का जुर्माना किया गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज द्वारा खुले में कुल 11 रिसीवर टैंक एवं 08 स्टोरेज टैंक बनाए गये हैं। सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन से प्राप्त पत्र क्रमांक/आब/मु.लि./वि.स./2020-21/367 दिनांक 10.02.2021 अनुसार खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरजे टैंक कब कितने टैंक बनाए हैं, के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिसके लिये उनके द्वारा विधिसम्मत अनुमति प्राप्त नहीं की गई। यह सही है कि उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल द्वारा दिनांक 20.11.2020 को निरीक्षण उपरांत पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 28.11.2020 से आबकारी आयुक्त को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी हाँ। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन को आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 5 (2)/2015-16/5429 दिनांक 28.12.2015 द्वारा आसवनी (डी-1) लायसेंस में Zero Liquid Discharge के संदर्भ आधुनिकीकरण कार्य/निर्माण की अनुमति जारी की गयी है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सेहतगंज, जिला रायसेन द्वारा बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के अपनी इकाई में परिवर्धन एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया गया, जो कि मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (24) का उल्लंघन होकर नियम 8 के अंतर्गत दण्डनीय है। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 5395 दिनांक 23.12.2015 में इकाई पर 1 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई, छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी प्रश्नांश (ग) के उत्तर में समाहित है।
सेंधवा विधानसभा की प्रस्तावित नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( *क्र. 140 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज की स्थिति में विकासखण्ड सेंधवा के अंतर्गत कितनी नल-जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं? (ख) अधूरी पड़ी नल-जल योजनाएं कब तक पूर्ण की जाएंगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा के अंतर्गत कितनी नल-जल योजनायें प्रस्तावित हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एक योजना, ग्राम चाचरियापाटी की। (ख) 31.03.2021 तक प्रगतिरत कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। (ग) 64 योजनाएं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राचीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार
[संस्कृति]
6. ( *क्र. 385 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव स्थान, राजस्व विभाग, धर्मिक एवं धर्मस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर मुरैना की जानकारी में चिन्हित किए गए हैं? उनके नाम, कुल क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति एवं उक्त मंदिर एवं धार्मिक स्थानों की भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी एवं उनके जीर्णोद्धार एवं विकास पर वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में व्यय की गई राशि की जानकारी पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मंदिर एवं धार्मिक स्थान ककनमठ सिहोनिया, बागेश्वरी मंदिर (चिल्हासन माता), महुआदेव, माता बसैया मंदिर एवं किसरोली मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पर्यटक क्षेत्र में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है। इस संबंध में पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। क्या माननीय मंत्री महोदय प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर अथवा स्वयं विभागीय रूप से उक्त मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में शामिल कर उक्त धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर ककनमठ मंदिर, चिल्लाह माता मंदिर, माता बसैया मंदिर, महुआदेव एवं किसरोली मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास हेतु आगामी बजट सत्र फरवरी-मार्च 2021 में विशेष बजट का प्रावधान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के उक्त ऐतिहासिक मंदिर की भूमि को चिन्हित कर उसके संरक्षण एवं संबर्द्धन की कार्ययोजना तैयार कर उक्त मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण को मुक्त कराने की कोई योजना बनाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन कोई भी मंदिर/देव स्थान नहीं है. कलेक्टर, मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल 162 शासन संधारित मंदिर हैं तथा मंदिरों से लगी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है. तहसीलवार मंदिरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है. शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार पर वर्ष 2010 से कुल रू. 17,25,307/- व्यय किये गए हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है. (ख) पर्यटन क्षेत्र विकसित करना विभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन कोई भी मंदिर/देवस्थान न होने से संरक्षण एवं संवर्धन की कार्ययोजना तैयार करने तथा अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
जीरापुर छापी बांध एवं कुण्डालिया बांध में पर्यटन केन्द्र विकसित किया जाना
[पर्यटन]
7. ( *क्र. 808 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खिलचीपुर नगर, जीरापुर छापी बांध एवं कुण्डालिया बांध में पर्यटन केन्द्र विकसित करने हेतु डी.टी.पी.सी. (डिस्ट्रिक्ट टुरिजम प्रमोशन काउन्सिल) राजगढ़ द्वारा प्रस्ताव पर्यटन निगम को स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजा गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्ताव पर्यटन विकास निगम द्वारा शासन को आवश्यक स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ग) उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री, पर्यटन विभाग एवं कलेक्टर राजगढ़ को कितने पत्र लिखे गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? इसका पत्रवार विवरण देवें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा प्रस्ताव शासन की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, किंतु कोविड–19 महामारी के कारण शासन द्वारा बजट सीमित होने तथा देयता अधिक होने के कारण प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 06-08-2019, दिनांक 24-12-2019, दिनांक 16-01-2020, दिनांक 30-01-2020, दिनांक 20-02-2020, दिनांक 24-2-2020, दिनांक 04-01-2020, दिनांक 06-02-2020 एवं 03-03-2020 को पत्राचार किये गये। उक्त प्राप्त पत्रों के संबंध में कोविड–19 महामारी के कारण शासन द्वारा बजट सीमित होने तथा देयता अधिक होने के कारण प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण
[वित्त]
8. ( *क्र. 540 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से 25.01.2021 तक प्रदेश सरकार ने कुल कितना ऋण लिया? माहवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई? जी.एस.टी. की माहवार जानकारी देवें। अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि भी माहवार बतावें। (ग) वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में केन्द्र द्वारा घोषित कितनी योजनाओं में कितनी राशि की कटौती की गई है? तुलनात्मक चार्ट बतावें। यदि बढ़ोत्तरी हुई है तो उस राशि का तुलनात्मक चार्ट भी देवें। (घ) जिन योजनाओं में राशि कम हुई है एवं जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति में कमी आने पर शासन ने केन्द्र सरकार को जो पत्र लिखे हैं, उनकी छायाप्रति देवें। इसके प्रति उत्तर की कापी भी देवें। यदि पत्राचार नहीं हुआ तो इसका कारण बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से 25 जनवरी, 2021 तक का बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों में प्राप्त राशि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) जी, हाँ। पत्र की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत बनायी गयी टंकियां
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
9. ( *क्र. 914 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनायी गई है? वर्तमान में क्या यह योजना संचालित है? योजना की लागत प्राक्कलन सहित खर्च की गयी राशि का ब्यौरा दें। (ख) क्या नल-जल योजना में जो टंकी बनायी गयी है, वह इतनी घटिया बनायी गयी हैं कि पानी नहीं भरा जा सकता है? (ग) योजना का कार्य किस-किस जनपद पंचायत में किस-किस ठेकेदार द्वारा कराया गया है? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में शिवपुरी जिला में नल-जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्वालिटी मेन्टेन नहीं की गयी है, जिसमें अधिकांश योजनायें बंद पड़ी हैं, क्या इसकी जाँच लोकायुक्त या विधानसभा की समिति बनाकर की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) टंकी के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
शहडोल संभाग में कुपोषण से मृत बच्चों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 167 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग के किन जिलों में वर्ष 2020 से जनवरी 2021 तक कितने बच्चों की जिनकी उम्र दो माह से 10 वर्ष की है, मृत्यु हुई है? जिला सहित मृतक बच्चों के नाम, पिता का नाम, पता सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या मृतकों में अधिकांश बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है? उनके स्वास्थ्य परीक्षण कब-कब कराये गये तथा स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो सका? (ग) उक्त मृतक बच्चों में कुपोषण के अलावा क्या अन्य बीमारी रही, उनका इलाज किन-किन चिकित्सकों द्वारा किया गया? क्या चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ थे? (घ) क्या इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती रही, जिसकी चिंता शासन द्वारा व्यापक स्तर पर नहीं की गई, जिससे शासन/चिकित्सकों की उदासीनता का संदेश पूरे प्रदेश में गया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारण निमोनिया, दस्तरोग, जन्मजात विकृति, संक्रमण इत्यादि रहे। प्रश्नांश की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। बच्चों का इलाज प्रमुखतः शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग चिकित्सक द्वारा किया जाता है, परन्तु जिन संस्थाओं में शिशु रोग चिकित्सक उपलब्ध नहीं है उन संस्थाओं में अन्य विधाओं के प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। (घ) बच्चों की मृत्यु को रोके जाने हेतु शासन स्तर से की जा रही गतिविधियों की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
जिला चिकित्सालय भिण्ड का विस्तार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 696 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त 100 पलंग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त कार्यादेश के लिए निविदाएं जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 100 अतिरिक्त पलंग स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्री परिषद से अनुमोदित हो चुका है। स्वीकृति अपेक्षित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिंकी बोरास बैराज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
12. ( *क्र. 790 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिंकी-बोरास बैराज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 4452.82 करोड़ दिनांक 05 फरवरी, 2020 को जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना की निविदा कब आमंत्रित की गई? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतायें तथा कब तक निविदा आमंत्रित की जायेगी? (ग) उक्त परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा परियोजना का कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कुल 1,31,925 हेक्टेयर। अनुबंध तिथि से लगभग 4 वर्ष का लक्ष्य है।
चिंकी परियोजना के कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण
[नर्मदा घाटी विकास]
13. ( *क्र. 452 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 1209, दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के उत्तराखण्ड में पानी की समस्या के संबंध में चिंकी परियोजना की जानकारी चाही गई थी? क्या चिंकी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो इसकी निविदा कब तक आमंत्रित की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, उपरोक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। चिंकी परियोजना के स्थान पर चिंकी-बौरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना की। (ख) एवं (ग) तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
14. ( *क्र. 705 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारी अनेक वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति निरंतर की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या पदोन्नति से संबंधित कोई प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है? यदि हाँ, तो इसके निराकरण हेतु पूर्व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रदेश सरकार जनहितैषी कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण पहुंचने के बाद से आज दिनांक तक प्रदेश में अनेक कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहते हुये सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी हैं? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? (ड.) क्या माननीय न्यायालय में प्रकरण के निर्णय आने तक क्या शासन कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन मानने की शर्त पर कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने के आदेश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु शासन सतत प्रयासरत है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारियों से राशि की वसूली
[वित्त]
15. ( *क्र. 879 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में 01 जनवरी, 2018 से प्रश्नांकित अवधि के अंतर्गत किन-किन विभागों के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति उपरांत पेंश्न प्रकोष्ठ/विभाग को कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि देने हेतु किन-किन कर्मचारियों के प्रकरण प्राप्त हुए हैं? कर्मचारियों के नाम, पद एवं विभागवार एवं संस्था सहित जानकारी प्रदान करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं एवं किन-किन विभागों से सेवानिवृत्त हुये हैं, जिनकी पेंशन राशि में धनराशि की रिकव्हरी की गई है? कर्मचारियों के नाम, पद, विभागवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिन कर्मचारियों की पेंशन राशि से रिकव्हरी की गई है? क्या उन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा पुस्तिकायें कोष एवं लेखा से सत्यापित कर सील/ठप्पा लगवाये गये थे? यदि हाँ, तो फिर भी इन कर्मचारियों की रिकव्हरी क्यों की गई? इसके लिए दोषी कौन है? क्या संबंधित कर्मचारियों द्वारा अपना वेतन स्वयं बनाया जाता है? यदि नहीं, तो कर्मचारी को दोषी मानकर रिकव्हरी में मूल राशि सहित ब्याज की राशि जोड़कर क्यों वसूली जा रही है? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रिकव्हर की गई राशि कब तक उन्हें लौटा दी जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कर्मचारी विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए हैं, कार्यालयों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पेंशन राशि से रिकव्हरी नहीं की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की भर्ती में अनियमितता
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( *क्र. 666 ) श्री राकेश गिरि : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में वर्ष 1998 से जुलाई 2020 तक विभिन्न अन्तरालों में श्री डी.के. दीक्षित जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में रहे हैं? यदि हाँ, तो श्री दीक्षित के कार्यकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के कितने पदों पर कब-कब और कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? वर्षवार सूची दें। क्या चयनित उम्मीदवारों में से श्री दीक्षित के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं थी? यदि हाँ, तो परियोजनावार शिकायतों की संख्या और की गई कार्यवाही का विवरण दें, क्या वर्ष 2019 में निवाड़ी जिले के लिये रिक्त 10 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे? यदि हाँ, तो इन पदों के विज्ञापन की तिथि तथा अंतिम चयन तिथि बतायें। दीर्घावधि तक श्री दीक्षित की पदस्थी के लिये कौन जिम्मेवार है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्या वर्ष 2019 में 10 रिक्त पदों के लिये आमंत्रित आवेदनों पर 10-12 माह पश्चात् कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो इसके कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार आमंत्रित आवेदनों के विरूद्ध शिकायत होने से पुनः आवेदन आमंत्रित क्यों नहीं किये गये? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या चयनित उम्मीदवारों की सूची निरस्त की जाकर पुनः चयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) श्री डी.के. दीक्षित टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में अधोलिखित समयावधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में रहे हैं, जिले में पदस्थी अवधि 26.06.2001 से 07.12.2001, 13.09.2014 से 12.10.2014, 07.04.2015 से 15.02.2017, 02.07.2019 से 26.07.2020 (टीकमगढ़ व निवाड़ी) वर्षवार चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हां, श्री दीक्षित के विरुद्ध उनके कार्यकाल में जिला कार्यालय को 03 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़/निवाड़ी द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा की जा रही है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ वर्ष 2019 में निवाड़ी जिले के लिये रिक्त 11 पदों हेतु आवेदन संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास सागर संभाग सागर के पत्र क्र. 1366, दिनांक 11.10.2019 द्वारा आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन का दिनांक 11.10.2019 तथा चयन का अंतिम दिनांक 21.01.2021 है। शासन दीर्घावधि तक अधिकारी की पदस्थापना कर सकता है। (ख) जी नहीं, विज्ञापन के पश्चात कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी थी। कृत कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित हुई है। (ग) नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी कोई निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा नहीं लिया गया। प्राप्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़/निवाड़ी के द्वारा की जा रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जाँच प्रचलित है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की 2005 से बंद पुरानी पेंशन योजना लागू की जाना
[वित्त]
17. ( *क्र. 468 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2005 से भर्ती हुए युवा कर्मचारी, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करने हेतु क्या कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग एवं आंदोलन किया जा रहा है? (ख) क्या कर्मचारियों अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना जो बंद की गई है, उसे पुन: चालू करने हेतु राज्य सरकार इस पर पुन: विचार करेगी? अगर विचार कर रही है तो कब तक यह योजना पुन: चालू हो जायेगी? (ग) राज्य शासन में वर्ष 1998 से 2004 तक नियुक्त संविदा एवं शिक्षाकर्मी को पुरानी पेंशन योजना की तो पात्रता है फिर उन्हें सरकार इस पुरानी पेंशन योजना से क्यों वंचित रख रही है? क्या इस पर राज्य शासन सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेगी? (घ) जब सांसदों एवं विधायकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो 40 वर्ष की लंबी सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों अधिकारियों को उक्त पेंशन को बंद कर कर्मचारियों अधिकारियों में भविष्य के प्रति घोर निराशा एवं अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है? क्या राज्य शासन कर्मचारियों के हित में 2005 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सहानूभूति पूर्वक विचार करेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-2 के अनुसार राज्य शासन में संविदा एवं शिक्षाकर्मी को पेंशन नियम लागू नहीं है। अत: पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधायिका तथा कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2005 के बाद नियुक्त हैं, के नियम पृथक-पृथक हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फ्लाय एश का विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
18. ( *क्र. 532 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा जंक्शन जिला-उज्जैन स्थित ग्रेसिम उद्योग समूह द्वारा फ्लाय एश (राख) विक्रय का कितना जी.एस.टी. विगत दो वर्षों में जमा किया गया? माहवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) जब उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लाय एश (राख) स्थानीय को मुफ्त में देने का नियम है तो फिर इसका विक्रय किस नियम/आदेश के तहत किया जा रहा है? इस नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) कब तक इसका विक्रय बंद कर मुफ्त में देने के नियम का पालन करवाया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी.एस.टी. के अंतर्गत रिटर्न फायलिंग जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल के माध्यम से की जाती है। नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जो मासिक विवरणी जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, उनके आधार पर जी.एस.टी.एन पोर्टल पर फ्लाय एश (राख) के विक्रय की पृथक से जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) फ्लाय एश पर जी.एस.टी. की कर दर 5 प्रतिशत है, जिसमें एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत तथा सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत है। जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीयत करदाता द्वारा यदि फ्लाय एश का विक्रय किया जाता है, तब उन्हें उक्त कर दरों के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जाना होता है। फ्लाय एश को मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान जी.एस.टी. में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार फ्लाय एश को मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान जी.एस.टी. में नहीं है।
प्रोटोकाल के उल्लघंन पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
19. ( *क्र. 265 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री श्री पी.एन. नाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के विरूद्ध प्रोटोकाल के उल्लघंन किये जाने की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रोटोकाल के संबंध में कोई दिशा निर्देश विभागों को भेजे गये हैं? क्या प्रोटोकाल के तहत दिये गये निर्देशों का अधिकारियों के द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या शासन द्वारा प्रोटोकाल के दिशा निर्देशों के पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मलेरिया वर्करों की सेवा में वापसी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( *क्र. 3 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के विभिन्न जिलों में वर्ष 2010 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मलेरिया वर्करों) की संविदा आधार पर भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो म.प्र के कितने जिलों में कितने कितने पदों पर भर्ती की गई थी? जिलेवार भर्ती प्रक्रिया में चयन का आधार क्या था? (ख) क्या उक्त अभ्यार्थियों की संविदा भर्ती मात्र 1 साल के लिए की गई थी या उन्हें आगे और कुछ वर्षों के लिए कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था? इस संबंध में शासन से जारी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) क्या बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से 7 वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो सेवा समाप्त करने का कारण बताएं। (घ) क्या सेवा से पृथक किए गए उच्च शिक्षित अभ्यार्थियों द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय में स्टे लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो न्यायालय प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं। (ड.) क्या सभी उच्च शिक्षित अभ्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा में वापस लेने की शासन की कोई योजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जिलेवार भर्ती प्रक्रिया में चयन का आधार 10वीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता के आधार पर तैयार मैरिट सूची द्वारा की गई थी। (ख) जी नही। संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की भर्ती प्रारंभ में केवल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक अर्थात् दिनांक 31.03.2012 तक की गई थी, बाद में तात्कालिक स्थितियों के दृष्टिगत दिनांक 30.09.2014 तक इनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया तथा दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता बंद करने, राज्य में आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा सहयोगी जैसे प्रोत्साहन राशि आधारित कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की उपलब्धता तथा प्रदेश में मलेरिया के संक्रमण की तीव्र गिरावट जैसे बिंदुओं के दृष्टिगत संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की सेवायें समाप्त करने का विभागीय निर्णय लिया गया। (घ) जी हाँ। कतिपय संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ में सेवा संबंधी वाद दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 25.07.2019 में संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की समस्त याचिकाएं खारिज की गईं हैं। निर्णय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहर वितरण व्यवस्था
[महिला एवं बाल विकास]
21. ( *क्र. 412 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जिला कटनी में प्रदाय किया जा रहा पोषण आहार हितग्राही को किस रूप में वितरित किया जाता है? इसके लिये क्या प्रतिदिन का मीनू निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें। (ख) कटनी जिले की समस्त आंगनवाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की संख्या/सूची आंगनवाड़ी अनुसार उपलब्ध करावें। क्या हितग्राहियों की दर्ज संख्या के अनुसार ही पोषण आहार वितरित किया जा रहा है? आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की औसत उपस्थिति की क्या स्थिति है? विगत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध करावें। विगत तीन वर्ष के पोषण आहार के आहरित/भुगतान का विवरण उपलब्ध कराते हुए बतावें कि प्रति हितग्राही पोषण आहार प्रदान की दर क्या है? (ग) आंगनवाड़ी केन्द्र पर ग्रामीण एवं शहरी लोगों में क्या-क्या पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी रूचि को ध्यान में रखते हुये क्या गुणवत्ता का मापदण्ड निर्धारित है? उसमें कितनी प्रोटीन एवं कैलोरी होना चाहिये तथा महिलाओं एवं बच्चों को दिन में कितनी बार पोषण आहार दिया जाता है? (घ) कटनी जिले में विगत तीन वर्षों में पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं संबंधी जो शिकायतें विभाग/कलेक्टर कटनी को प्राप्त हुईं हैं? उनका शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला कटनी अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार के रूप में, ताजा गरम नाश्ता/भोजन, टेकहोम राशन एवं रेडी टू ईट वितरित किया जाता है। इसके लिये शासन द्वारा प्रतिदिन का मीनू निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) कटनी जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्रों में दर्ज हितग्राहियों की संख्या/सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। जी हाँ। जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में विगत 03 वर्षों के पोषण आहार के हितग्राहियों की औसत उपस्थिति संख्या का विवरण आंगनवाड़ी केन्द्रवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। जिले में विगत 03 वर्षों में पोषण आहार मद में प्राप्त आवंटन, आहरण (व्यय) का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग पर एवं प्रति हितग्राही पोषण आहार की दरों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-घ अनुसार है। (ग) जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को समान रूप से निर्धारित मीनू अनुसार पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। जी हाँ। प्रदायित पोषण आहार में शासन निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 12-15 ग्राम प्रोटीन, 500 कैलोरी तथा गर्भवती/धात्री माताओं को 18-20 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी होना चाहिए। आंगनवाड़ी केन्द्रों की महिलाओं को प्रत्येक मंगलवार को पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह के शेष दिवसों में उन्हें टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का गरम भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित मीनू अनुसार स्व-सहायता समूह द्वारा ताजा गरम करके प्रदाय किया जाता है। (घ) कटनी जिले में विगत तीन वर्षों में पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।
प्रोटोकाल के उल्लंघन पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
22. ( *क्र. 815 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में नवीन कृषि उपज मण्डी कुक्षी एवं सिविल अस्पताल कुक्षी के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम दिनांक 28.01.2021 में पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल का नाम आमंत्रण पत्र एवं शिलालेख पर क्यों अंकित किया गया है, जबकि वे वर्तमान में किसी निर्वाचित पद पर नहीं हैं? (ख) किस नियम/आदेश के तहत ऐसा किया गया? उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रोटोकाल की मनमानी व्याख्या करने वाले ऐसे अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित पत्र क्रमांक 50, दिनांक 26.01.2021 पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुक्षी क्षेत्र की स्थानीय एवं पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल मध्यप्रदेश शासन में पूर्व केबिनेट मंत्री होने से शासन के निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार आमंत्रण एवं शिलालेख पर उनका नाम अंकित किया गया। (ख) प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में कलेक्टर जिला धार से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया है जो प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य को अवगत कराया जाएगा।
जल-जीवन योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( *क्र. 743 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल-जीवन योजना मिशन के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हैं? कितने शेष हैं और लक्ष्य क्या है? (ख) क्या जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह के परिवार लाभान्वित हैं? अगर हाँ तो कितने?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 32,48,551 परिवार लाभान्वित हैं, 90,56,901 परिवार शेष हैं और 1,23,05,452 परिवार का लक्ष्य है। (ख) जी हाँ। नरसिंहपुर में 1,19,035 सागर में 68,276 तथा दमोह में 42,666 परिवार लाभान्वित हैं।
भोजाखेड़ी स्थित देवझिरी आध्यात्मिक स्थल का विकास
[अध्यात्म]
24. ( *क्र. 919 ) श्री राम दांगोरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में छैगांवमाखन ब्लॉक में भोजाखेड़ी के पास धार्मिक स्थल देवझिरी की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या इस प्राचीन आध्यात्िमक स्थल हेतु बजट में कोई बड़ी राशि का प्रावधान करेंगे? (ख) क्या देवझिरी तक पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत खराब है एवं शिवरात्री पर्व पर लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं? क्या सड़क निर्माण हेतु कोई राशि आवंटित करेंगे?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) छैगांवमाखन ब्लाक में भोजाखेड़ी के पास देवझिरी नाम से शिवजी का मंदिर है। शिवलिंग में हमेशा जलधारा प्रवाहित होती रहती है। मंदिर परिसर में माताजी का एक छोटा मंदिर एवं हनुमानजी का मंदिर स्थित है। इस देवस्थान के जीर्णोद्धार के संबंध में कोई प्रस्ताव बजट आवंटन हेतु विचाराधीन नहीं है। (ख) ग्राम भोजाखेड़ी से देवझिरी मंदिर तक लगभग 3 कि.मी. कच्चा मार्ग है। शिवरात्री पर्व पर यहां मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु आते हैं। सड़क निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया गया है।
कोरोना महामारी से निपटने के लिये केन्द्र द्वारा प्रदेश को दी गई राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( *क्र. 735 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी से निपटने के लिये 30 जनवरी, 2021 तक प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से अलग-अलग तिथियों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) 31 जनवरी, 2021 तक उपरोक्त में से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि शेष है? जिलावार एवं तिथिवार जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। संपूर्ण राशि का व्यय किया जा चुका है। राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का एकजाई आवंटन जिलों को किया जाता है। अतः केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का जिलेवार व्यय दिया जाना संभव नहीं है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विधायक
निधि राशि के
आहरण में
लापरवाही
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
1. ( क्र. 19 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मंदसौर शहर हेतु दिनांक 23.01.2015 को 2 लाख तथा दिनांक 25.01.2019 को अपने संशोधित अनुसंशा से 2.79 कुल 4.79 लाख की राशि राधास्वामी सत्संग मार्ग (विश्राम गृह के पास) हेतु अनुसंशित की थी? क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण होकर सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार को इसका भुगतान हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, क्यों? कारण सहित जानकारी देवें? उक्त सड़क निर्माता को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता की विधायक निधि में वर्ष 2014-15 सामन्य मद मांग संख्या 60-4515--00-800-0101-8284-51-000 के तहत बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशि समर्पित की गयी थी? यदि हाँ, तो राशि लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं होने के क्या कारण रहें? (ग) क्या सांख्यिकीय विभाग द्वारा उक्त सड़क की राशि बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को जारी करना थी, किन्तु योजना एवं सांख्यिकीय विभाग एवं PWD विभाग के आपसी तालमेल के आभाव में समय पर राशि का आहरण नहीं करने के कारण राशि लेप्स हो गयी जिससे सम्बन्धित सड़क निर्माता को भुगतान नहीं हो सका? यदि हाँ, तो जबावदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क) सम्बन्धित सड़क निर्माता को शीघ्र भुगतान हो इसके लिए वर्तमान कार्यवाही से अवगत कराये?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दोषी अधिकारी को संरक्षण देकर बचाया जाना
[वाणिज्यिक कर]
2. ( क्र. 27 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबकारी आयुक्त म.प्र. के द्वारा दिनांक 29.10.2020 को भोपाल में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी किया था? जारी नोटिस की एक प्रति उपलब्ध करायें। उक्त जारी नोटिस के बाद प्रश्नतिथि तक क्या जवाब विभाग को प्राप्त हुआ? प्रतिलिपि दें। प्रश्नतिथि तक अगर नोटिस का जवाब विभाग को नहीं मिला तो क्या कार्यवाही विभाग ने उक्त सहायक आबकारी आयुक्त के विरूद्ध की है? बिन्दुवार विवरण दें। (ख) क्या उक्त प्रकरण में आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक/आब/2020/206 कैंप भोपाल दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से प्रमुख सचिव वाणिज्य कर भोपाल को प्रतिवेदन भेजा? प्रतिवेदन की एक प्रति दें। बतायें कि उक्त प्रतिवेदन में किस-किस अधिकारियों की क्या-क्या जिम्मेवारी बताई गई है? किन-किन नाम/पदनाम के अधिकारियों ने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया? सूची दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रतिवेदन पर प्रमुख सचिव वाणिज्यकर के द्वारा प्रश्न तिथि तक किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) उक्त प्रकरण में भोपाल/विदिशा के आबकारी लायसेंसियों के विरूद्ध सांची थाना पुलिस द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 191/2020 के बाद आरोपियों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही विभाग ने क्यों नहीं की? कब तक की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त जिला भोपाल को आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 2 (ब) वि.जा./एस.सी.एन.-23/2020/1144 दिनांक 29.10.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया तथा उक्त संदर्भ में श्री संजीव दुबे द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत जवाब पत्र क्रमांक/आब./2020-21/3396 दिनांक 11.11.2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। प्रारूप एफ.एल. 24 (परिवहन अनुज्ञा पत्र) के भाग-2, 3 एवं 4 के पिछले भाग के कॉलम में प्रविष्टियों हेतु वृत प्रभारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक एवं प्रारूप के अग्र भाग पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर प्रावधानित है तथा पृष्ठ भाग पर संबंधित दुकान के वृत्त प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक को हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है। श्री चन्दर सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्रथम दृष्टया पदीय कर्तव्यों में लापरवाही की जाना परिलक्षित हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत जवाब पत्र क्रमांक/आब./2020-21/3396 दिनांक 11.11.2020 के अनुक्रम में शासन को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा। (घ) प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है।
प्रश्नतिथि तक शासन की डूबी रकम की वसूली न होना
[वाणिज्यिक कर]
3. ( क्र. 28 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/फर्म के आरोपियों से कितनी-कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है? बिन्दुवार विवरण दें। किस-किस नाम/फर्म से कितनी-कितनी राशि की वसूली प्रश्नतिथि तक बाकी है? बिन्दुवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में घटित प्रकरण में राशि वसूली के लिये प्रश्नतिथि तक कब व क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? जारी सभी पत्रों की एक प्रति दें। कब तक वसूली होगी? (ग) आबकारी विभाग इंदौर में हुये इस प्रकरण में आबकारी विभाग इंदौर के किस-किस नाम/पद के आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विभाग/थाना राव जी बाजार/एस. आई.टी. एवं लोकायुक्त पुलिस इंदौर/भोपाल के द्वारा की जा रही जाँच में, विभाग द्वारा किन-किन जाँच अधिकारियों को, उनके द्वारा मांगे गये दस्तावेज कब-कब उपलब्ध कराये गये हैं? कब-कब विभाग को किस-किस जाँच एजेन्सी से क्या पत्र प्राप्त हुये और क्या दस्तावेज प्रश्नतिथि तक दें दिये गये हैं, की एक-एक प्रतिलिपि पत्रों एवं दस्तावेजों की उपलब्ध करायें। (घ) विभाग किस नाम/पदनाम को उक्त घोटाले का दोषी मानता है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में प्रश्न तिथि तक संबंधित नाम/फर्म के आरोपियों से प्रश्नतिथि तक रूपये 22,16,06,432 की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। बिन्दुवार जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में घटित प्रकरण में राशि वसूली के लिये प्रश्नतिथि तक की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है वसूली की कार्यवाही नियमानुसार एवं निरंतर प्रक्रियाधीन है। (ग) उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना रावजी बाजार इंदौर, लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रकरण क्रमांक जा.प्र. 126/2016 एवं जा.प्र. क्रमांक 348/2019 के संबंध में जानकारी एवं कार्यवाही के संबंध में जारी पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन, चार एवं पांच अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा गठित पांच सदस्यीय जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर शासन आदेश दिनांक 23 जून, 2018 से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों में आयुक्त विभागीय जांच, मध्यप्रदेश वल्लभ भवन, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जाँच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जांचोपरांत कौन अधिकारी दोषी है, संबंधी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
नल-जल योजना के कार्य हेतु निविदा की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
4. ( क्र. 77 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत वर्धा एवं घोघरी समूह नल-जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी? हाँ तो कब? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समूह नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदा किस-किस दिनांक को जारी की गई थी एवं निविदा स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं? (ग) क्या उक्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो कारण बताएं एवं इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लगभग 255 ग्रामों के पेयजल के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समूह नल-जल योजनाओं की पुन: प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। दिनांक 16.08.2019 को। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। योजनाएं जल जीवन मिशन के मापदण्ड के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई। जी नहीं। योजनाओं को जल जीवन मिशन के मापदण्ड के अनुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है। योजनाओं की पुनरीक्षित डी.पी.आर. तैयार होने एवं वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नलजल योजना एवं बोर खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( क्र. 123 ) श्री सुदेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 159 सीहोर के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में कहां-कहां नलजल योजना स्वीकृत की गई तथा इस योजना से लाभांवित परिवार की संख्या एवं इन पर व्यय होने वाली राशि योजनावार बतावें? (ख) वर्ष 2019-20 से विधानसभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत कितने नवीन बोर खनन, हैण्डपंप की स्थापना, सिंगल फेस मोटर का प्रदाय एवं पेयजल भण्डारण हेतु टंकी का प्रदाय किया की जानकारी स्थान एवं वर्षवार बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
6. ( क्र. 142 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेंधवा तहसील के 80 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक होगी तथा वर्तमान में योजना की स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) सेंधवा तहसील के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मैदानी स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संपत्ति कर का भुगतान न लेने की जांच
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
7. ( क्र. 144 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु शासकीय औद्योगिक क्षेत्र रिछाई की इकाईयां वार्षिक किराये पर दी गई हैं? (ख) क्या हितग्राहियों को आवंटित भूमि का मलिकाना हक मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग का है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या आवंटित भूमि के संपत्ति एवं अन्य करों के भुगतान का दायित्व भूमि के मालिक मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग का है? (घ) यदि हाँ, तो औद्योगिक क्षेत्र रिछाई के आवंटितियों से संपत्ति कर लेने हेतु वर्ष 2019-20 में क्यों नोटिस दिये गये हैं?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ (ग) लीज की शर्तों के अनुसार लीजधारी को लीज की अवधि में प्रश्नाधीन भूमि व परिसर पर देय समस्त करों का भुगतान करना होगा। (घ) जी हाँ, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत सम्पत्ति कर वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( क्र. 196 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को पोषण शक्ति विकसित करने हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को लाभ पहुंचाने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बजट आवंटित किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन जिलों में आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में बालाघाट जिले में कहाँ-कहाँ, किस-किस विकासखण्ड के किन-किन विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के किन-किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया? नाम, पिता का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 532.41 लाख एवं 2018-19 में राशि रू. 1505.59 लाख का आवंटन महिला बाल विकास विभाग को प्रदाय किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त प्राप्त आवंटन से जिलों को राशि आबंटित नहीं की गई। (ग) बालाघाट जिले को राशि आवंटित नहीं की गई, अतः शेष जानकारी निरंक है।
विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना
[संस्कृति]
9. ( क्र. 197 ) श्री संजय उइके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना शिवपुरी (सहरिया) बालाघाट (बैगा) भवन निर्माण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग से राशि आवंटित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई, स्वीकृत राशि के विरूद्ध शिवपुरी एवं बालाघाट जिले में किस स्थान पर भवन निर्माण प्रारम्भ किया गया है? (ग) स्वीकृत निर्माण कार्य यदि प्रारम्भ नहीं किया गया है तो किन कारणों से नहीं किया गया है? कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना शिवपुरी (सहरिया) बालाघाट (बैगा) भवन निर्माण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग से कोई राशि आवंटित नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
जिला चिकित्सालय जबलपुर का 500 बिस्तर में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 208 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर स्थित जिला चिकित्सालय को 500 बिस्तर के लिए उन्नयन किये जाने की घोषणा की गई थी तथा इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये। (ख) जिला चिकित्सालय, जबलपुर के उन्नयन के लिए अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है तथा इसमें हो रहे विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) चिकित्सालय के उन्नयन में हुए विलम्ब के लिए क्या राज्य शासन जाँच करवायेगा तथा दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। दिनांक 16.02.2019 को 50 करोड़ लागत से 500 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन किये जाने की घोषणा की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय जबलपुर के भवन को 275 से 500 बिस्तर में उन्नयन की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से निरंतर प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कीम बोर खनन एवं बोर खनन के स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
11. ( क्र. 224 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा/कार्य एजेंसी द्वारा सागर जिले के किन-किन विकासखण्डों में कितने स्कीम बोर एवं कितने बोर खनन कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) किन-किन विकासखण्डों में स्वीकृत स्कीम बोर खनन/बोर खनन का कार्य विभाग/कार्य एजेंसी द्वारा किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। स्कीम बोर खनन/बोर खनन कार्य किन-किन ग्रामों में किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में खनन किये गये स्कीम बोर खनन/बोर खनन में जलस्तर प्राप्त हुआ? किनमें जलस्तर अप्राप्त हुआ तथा विभाग द्वारा जल स्तर प्राप्त बोरों में कितनों में हैंडपम्प/सिंगल फेस मोटर स्थापित की गई? ग्राम सहित जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में किन-किन ग्रामों में बोर खनन कार्य प्रस्तावित है? जानकारी देवें तथा इन ग्रामों में कब तक बोर खनन कार्य किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
12. ( क्र. 225 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा कब से कब तक किया गया एवं शासन के क्या दिशा निर्देश थे? देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में कब से अहाता संचालन की अनुमति प्रदान की गई? अहाता के खोलने के क्या नियम शासन ने निर्धारित किये हैं? (ख) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते सागर जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा किया गया एस समय किन-किन दुकानों से कितना माहवार राजस्व प्राप्त हुआ तथा विभाग द्वारा किस दर से देशी/विदेशी मदिरा विक्रय की गई? विक्रय के समय विभाग ने निर्धारित दरों पर विक्रय हो रहा है इसके लिए क्या उपाय/सावधानियां/निरीक्षण किये गये? (ग) सागर जिले में वर्तमान में कितने देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में अहाता संचालित हैं? नाम, स्थान एवं स्वीकृत दर एवं पूर्व वर्ष 2019-20 की दरों सहित जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2020-21 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने अवैध शराब के प्रकरण विभाग द्वारा पंजीकृत किये गये? माहवार, ग्रामवार, प्रकरण की संपूर्ण जानकारी देवें एवं किन-किन प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का पुर्ननिष्पादन होने के कारण विभिन्न जिलों की विभिन्न मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 15.07.2020 तक की अवधि में किया गया। मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन किये जाने संबंधी दिशा निर्देश, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2020-21/36/806 दिनांक 06.06.2020 द्वारा जारी किये गये हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है वर्ष 2020-21 में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 की कंडिका क्रमांक 2 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुक्रम में, देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति शासन निर्देशानुसार दिनांक 01.09.2020 से दी गई है। इस संबंध में नियम/निर्देश आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2020/1069 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी किये गये हैं। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) लॉकडाउन अवधि उपरांत सागर जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन लायसेंसी द्वारा छोड़ दिये जाने से दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 26.06.2020 तक विभाग द्वारा संचालन किये जाने पर रूपये 10,59,50,040/- का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसका दुकानवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शासकीय राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त निर्देशानुसार देशी/विदेशी मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय दर (MSP) पर किया गया। मदिरा दुकानों के संचालन दौरान निर्धारित दर पर मदिरा का विक्रय हो इस हेतु विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षकों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर दुकान पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है। (ग) वर्ष 2020-21 में सागर जिले अंतर्गत किसी भी ऑफ श्रेणी की मदिरा दुकानों में अहाता लायसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 07.11.2019 अनुसार शॉप बार का वार्षिक मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-
दुकान का वार्षिक मूल्य |
शॉप बार का वार्षिक मूल्य |
रूपये 2 करोड़ तक |
वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत |
रूपये 2 करोड़ से 5 करोड़ तक |
रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + शेष मूल्य का 3 प्रतिशत |
रूपये 5 करोड़ से अधिक |
रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + रूपये 2 करोड़ से अधिक एवं रूपये 5 करोड़ तक 3 प्रतिशत + शेष मूल्य का 2 प्रतिशत |
(घ) वर्ष 2020-21 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माह अप्रैल, 2020 से माह नवम्बर, 2020 तक 38 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। माहवार, ग्रामवार कायम प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
जिले में प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के भ्रमण
[सामान्य प्रशासन]
13. ( क्र. 240 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा जिला/संभाग स्तर पर आयुक्त चंबल संभाग/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण कर रात्रि विश्राम के आदेश हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुरैना जिलान्तर्गत विगत 4 वर्ष में किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन गांवों का भ्रमण किया एवं भ्रमण के दौरान उन्हें क्या-क्या जन समस्याओं से ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया व उनमें से कितनी समस्याओं का भ्रमण के दौरान मौके पर निराकरण किया गया व कितनी शेष हैं? यदि शेष है तो क्या उनका निराकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
जिला मुरैना में 06 माह पूर्व की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
14. ( क्र. 241 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 06 माह पूर्व मा. मुख्यमंत्री, मा. सांसद लोकसभा क्षेत्र 01 मुरैना श्योपुर (मंत्री भारत सरकार) एवं मान. ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद राज्य सभा द्वारा भ्रमण के दौरान कितन-कितने लागत के किन-किन विभागों में शिलान्यास एवं लोकार्पण किये गये है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भ्रमण के समय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में बहुत कम अर्थात न के बराबर कार्यों के निर्माण हेतु घोषणा की गई? यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ के रहवासियों के साथ यह भेद-भाव की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा म.प्र. शासन द्वारा लिये गये कर्ज की जानकारी
[वित्त]
15. ( क्र. 254 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र तथा राज्यों के अंश की जानकारी योजना अनुसार देवें। (ख) केन्द्र प्रवर्तित ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिसमें 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक राज्य का अंश न दे पाने के कारण प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका? अलग-अलग योजनानुसार विस्तृत जानकारी दें। (ग) 17 दिसम्बर 2018 से अब तक राज्य शासन ने कब-कब कितना-कितना कर्ज लिया? (घ) वर्तमान में प्रदेश की SGDP कितनी है तथा SGDP के कितने प्रतिशत का कर्ज लेने के प्रावधान है? अब तक लिया गया कर्ज SGDP का कितना प्रतिशत हो चुका है? यह भी बताएं कि कर्ज की सीमा बढ़ाने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र तथा राज्यों के अंश की जानकारी का योजनावार विवरण IFMIS द्वारा संधारित किया जाता है, उक्त विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) 01 जनवरी 2019 से लेकर अब तक वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) म.प्र.सरकार द्वारा 17 दिसम्बर 2018 से अब तक के बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (घ) भारत सरकार के CSO दिनांक 01/02/21 से जारी अनुमान अनुसार 2011-12 के आधार वर्ष पर प्रचलित मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपए 9,06,672.00 करोड़ एवं स्थिर मूल्यों पर राशि रूपए 5,61,801.00 का अग्रिम अनुमान है। इसके पश्चात् के वर्षों के GSDP अभी CSO ने जारी नहीं किए है वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सूत्र संगणित अनुसार GSDP के 3 प्रतिशत तक सामान्य स्थिति में तथा इस वर्ष के लिए विशेष रूप से 1.9 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने के प्रावधान भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए किया है GST विकल्प 1 के तहत राज्य को GST क्षतिपूर्ति के मूलधन के एवज में राशि रूपए 4542.00 का अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमानित है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों के लिए 1320 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संभावित है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( क्र. 255 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीजर ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और यह भी देखते हुए कि जिला चिकित्सालय में ऐसे मामलों में अधिकांश महिलाएं किरनापुर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों की होती है क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर में सीजर ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ताकि जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को ठीक किया जा सकें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो अवगत करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में सर्वसुविधायुक्त ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक तथा एसएनसीयू की सुविधा उपलब्ध होने के कारण विकासखंड किरनापुर, बैहर, बिरसा, लामटा, परसवाडा, लालबर्रा, वारासिवनी तथा खैरलांजी के जटिल प्रसव संबंधी प्रकरण रेफर होते है। जिला बालाघाट में जनसंख्या के मान से कुल 3 सीमांक संस्थाएं चिन्हित है जहां सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। किरनापुर विकासखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर लेवल 2 बीमांक के रूप में चिन्हित है, जो जिला मुख्यालय से 27 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा महिलाओं को आवश्यकतानुसार सिजेरियन ऑपरेशन हेतु नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाकर जिला चिकित्सालय में किरनापुर के प्रकरणों का प्रबंधन होता है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनप्रतिनिधियों के ई-मेल से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
17. ( क्र. 258 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के समस्त विधायकों/सांसदों द्वारा उन्हें आवंटित ई-मेल पते से विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग प्रमुख, मंत्री मंडल के सदस्यों के भेजे गये ई-मेल पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि हाँ, तो कारण बताएं। यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता द्वारा ई-मेल किये गये कितने पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री सहित समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, को ई-मेल mla.seoni@gmail.com से विभागीय ई-मेल पते पर दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक ई-मेल पत्र भेजे गए? उन पत्रों पर क्यों कार्यवाही नहीं की गई? कब तक प्रश्नकर्ता के सभी पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी? (ग) ई-मेल नीति के तहत म.प्र. के मुख्यमंत्री, समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के विभागीय ई-मेल पते पर प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने का क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 259 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये हैं सूची उपलब्ध कराएं। उक्त योजनांतर्गत कितने कार्ड जारी किये गये? हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) जिले में योजना प्रांरभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों को आयुष्मान भारत योजना में ईलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ग) उक्त योजना अंतर्गत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से विभिन्न जाँच के नाम पर राशि क्यों जमा करवाई जाती है? विभिन्न जाँचों को योजना अंतर्गत पैकेज में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? (घ) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) के हॉस्पिटलों में उक्त योजनांतर्गत मरीजों से जाँच के नाम पर राशि लेने एवं अन्य अनियमित्ताओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अस्पतालों में विशेषज्ञतावार सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। सिवनी जिले में 4,46,054 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये गये है। पोर्टल में किसी जिले विशेष के हितग्राहियों की सूची निकालने का कोई मैकेनिजम/व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। (ख) सिवनी जिले में 2519 आयुष्मान हितग्राहियों का ईलाज किया गया एवं राशि रूपये 10702900 खर्च की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। पैकेज में ही जांचों, दवाईयां एवं अन्य अस्पताल का खर्च सम्मिलित है। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद तथा विधायकों के सिवनी जिले में अनियमित्ता संबंधित पत्र आयुष्मान भारत ‘‘निरामयम'' कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त करने विषयक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 288 ) श्री गिरीश गौतम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-8-1/2001/17/एम-2 दिनांक 16.02.2006 एवं स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के आदेश क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-4/एफ 229/490 दिनांक 07.092007 एवं सामाजिक न्याय विभाग के पत्र पृ.क्र.एफ-3-41/2008/26-2 दिनांक 16.05.2008 एवं सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ-3-38/2008/26-2 दिनांक 28.05.2008 द्वारा शासन के निर्णयानुसार निर्देशित किया गया कि जिनको निःशक्तता का प्रमाण अस्थायी स्वरूप का जारी किया जाता है की प्रक्रिया में संशोधन का प्रमाण पत्र स्थायी होगा? उक्त सभी पत्रों/आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश 28.05.2008 म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 47 (6) के परन्तुक ‘ख’ (IV) (V) के तहत विहित नियमों में भी लागू है? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रावधान में भी संशोधन करते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र को पाँच वर्ष के बाद नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त कर निःशक्त को सुविधा प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के परिपालन में, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड के गठन संबंधी अधिसूचना दिनांक 24.07.2019 में जारी की गई है। अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का उल्लेख है। जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 47 (6) के परन्तुक ‘ख‘ के (IV) व (V) में अशक्तता के लिए सिविल सर्जन के समकक्ष अथवा उच्च पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता निर्धारित है। पांच वर्ष के बाद नवीनीकरण के प्रावधान के संशोधन पर वर्तमान में कोई विचार प्रक्रिया में नहीं है।
प्रदेश के 100 गांवों में ग्रामीण पर्यटन विकसित करना
[पर्यटन]
20. ( क्र. 297 ) श्री
सुशील कुमार
तिवारी : क्या
पर्यटन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) क्या
शासन के
निर्णय वर्ष 2019-20 के
अनुसार
प्रदेश में
ग्रामीण
पर्यटन को विकसित
करने के लिये 60 गाँवों
का चयन किया
गया है? (ख) यदि
हाँ, तो
किस आधार को
मानते हुये
चयन किया गया
है? (ग) क्या
जबलपुर जिले
के आसपास
स्थित कैलाश
धाम मटामर, गौमुख
पड़वार,
शारदा
मंदिर बरेला, प्राचीन
मंदिर मटियाकुई
आदि गांवों को
ग्रामीण
पर्यटन विकास
हेतु चयन किया
जायेगा?
पर्यटन
मंत्री (
सुश्री उषा
ठाकुर ) : (क)
जी
हाँ। 53
गांवों का चयन
किया गया। (ख) जानकारी
सलंग्न परिशिष्ट अनुसार।
(ग) वर्तमान
में कोई योजना
प्रस्तावित
नहीं है।
पर्यटकों को प्रदत्त सुविधा
[पर्यटन]
21. ( क्र. 324 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सागर नगर में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा को बढ़ावा दिये जाने हेतु मोटल निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि हाँ तो कहाँ और कितनी भूमि आवंटित की गई है? इस हेतु शासन से कितना बजट प्रस्तावित किया गया है एवं क्या-क्या कार्य किये जाना शामिल है? मोटल निर्माण कब से प्रारंभ होगा एवं कितनी अवधि में पूर्ण हो सकेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) कोरोना महामारी के कारण बजट की सीमित उपलब्धता एवं देयता अधिक होने से सागर में मोटल निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (ख) न्यायालय कलेक्टर जिला सागर म.प्र. के पृष्ठांकित आदेश क्रमांक 233/री.कले./2020 सागर दिनांक 06/01/2020 के अनुसार ग्राम तिलीमाफी प.ह.न 63 भूमि ख.नं.147/2 रकवा 0.898 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर्यटन संबंधी गतिविधियां के संचालन हेतु म.प्र. शासन पर्यटन विभाग को आवंटित कराई गई है। राशि रूपये 1957.33 लाख का डीपीआर तैयार किया गया है। समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है।
अवैध शराब की बिक्री
[वाणिज्यिक कर]
22. ( क्र. 333 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कितने देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें/उपदुकानें संचालित हैं? वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन एजेंसी/ठेकेदार/उपठेकेदार कब से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों में दुकान अनुसार कितना-कितना राजस्व शासन को प्राप्त हुआ तथा किन-किन ठेकेदारों से कितनी राशि लेना बकाया है? उक्त राशि वसूल करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में रायसेन जिले में निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई रायसेन जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कहां-कहां पदस्थ है तथा उनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में रायसेन जिले में कुल 20 एकल मदिरा समूहों के अंतर्गत कुल 66 मदिरा दुकानें संचालित है, जिनमें 45 देशी मदिरा दुकानें एवं 21 विदेशी मदिरा दुकानें सम्मिलित है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बचाव की दृष्टि से जिले की कंटेनमेंट क्षेत्र की मदिरा दुकानों को छोड़कर समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें दिनांक 05.05.2020 से संचालित है। दुकानों के नाम, पता एवं लायसेंसी का पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रायसेन जिले में विगत 3 वर्षों में दुकान अनुसार प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विगत तीन वर्षों में किसी भी अनुज्ञप्तिधारी से शासकीय राजस्व लेना शेष नहीं है। परन्तु तीन वर्षों के पूर्व की बकाया सबंधी जानकारी तथा बकाया राशि वसूल करने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में रायसेन जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। जिले में कुल 04 आबकारी वृत्त एवं 01 जिला उड़नदस्ता के अंतर्गत पदस्थ कार्यपालिक स्टॉफ एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबित घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
23. ( क्र. 354 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है? घोषणावार कारण बतायें। (ख) उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 2 वर्षों में कब-कब समीक्षा की गई? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग के कौन-कौन अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में 11 घोषणा की गई है, घोषणावार क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की समीक्षा की जाती है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समीक्षा नहीं की जाती है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ग) उपस्थित नहीं होता। (घ) घोषणाओं के क्रियान्वयन की एक सतत् प्रक्रिया है। संबंधित विभाग द्वारा अपने निहित प्रावधानों/प्रक्रियाओं/नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है, अत: क्रियान्वयन की निश्चित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
24. ( क्र. 386 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में मध्यप्रदेश विधान सभा उपचुनाव 2020 के पूर्व उक्त क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में जो चुनावी वादे एवं घोषणाएं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, उक्त सम्पूर्ण चुनावी वादे एवं घोषणाओं की जानकारी देवें एवं उक्त ग्वालियर-चंबल संभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए भूमिपूजन एवं शिलापट्टिका लगाकर किए गए उद्घाटनों की जानकारी देवें तथा उक्त घोषणाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों से स्वीकृत बजट एवं राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा उक्त उपचुनाव 2020 के पूर्व एवं बाद में की गई सम्पूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं भौतिक रूप से जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु स्वीकृत बजट एवं उक्त कार्य हेतु जारी की गई समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी आदेशों की छायाप्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करावें। (ग) क्या मध्यप्रदेश विधान सभा उपचुनाव 2020 के पूर्व ही दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के अनुरूप विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिये थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे एवं उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य किस कारण से बंद कर दिए गए हैं अथवा अधूरे पड़े हैं? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में स्वयं के द्वारा की गई घोषणाओं एवं चुनावी वादों को पूर्ण करने के लिये आगामी फरवरी-मार्च 2021 के बजट सत्र में बजट का विशेष प्रावधान कर स्वयं की घोषणाओं को पूर्ण कराएंगे? यदि हाँ, तो निश्चित समयावधि बताएं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोनाग्राफी एवं नवीन एक्स-रे मशीन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 432 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1162 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ के लिये सोनोग्राफी मशीन क्रय करने हेतु बजट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवंटित किया गया है तथा मशीन क्रय हेतु नियमानुसार कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से किये जाने का प्रावधान है तो सोनोग्राफी मशीन क्रय हेतु कितनी राशि का आवंटन कब किया गया तथा प्रश्न दिनांक तक मशीन क्रय कर सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में उक्त सुविधा प्रारंभ करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही गई? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक सोनोग्राफी मशीन क्रय कर उसको प्रारंभ करा दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ 300 एम.ए. एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, जो कि अत्यंत पुरानी होने से दो-तीन दिन के अंतराल में खराब होती रहती है जिसके अभाव में आवश्यक जांचें व अन्य व्यवस्थाएँ प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो उक्त मशीन के निरंतर उपयोग हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) उपरोक्तानुसार क्या सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन एवं नवीन एक्स-रे मशीन क्रय कर बाधित सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, राशि रूपयें 10 लाख का आवंटन दिनांक 08.09.2018 को किया गया। जी नहीं। जी हाँ, यथासंभव शीघ्र सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ कर दिया जायेगा। (ख) जी नहीं, 60 एम.ए. एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, यथासंभव शीघ्र।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटन
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
26. ( क्र. 433 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक स्वेच्छानुदान निधि वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1.00 लाख का आवंटन प्रश्न दिनांक तक अप्राप्त होने से प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसित हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2020-21 का पूर्ण आवंटन राजगढ़ जिले को किया जा चुका हैं? यदि हाँ, तो बतावें, यदि नहीं तो कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक आवंटित किया जाना किन कारणों से शेष हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित राशि का आवंटन प्रदान कर अनुशंसित हितग्राहियों को लाभांवित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष राशि जारी की जा चुकी है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधायक स्वेच्छानुदान अन्तर्गत अनुशंसित हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने हेतु राशि अंतरित कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु आवंटन प्रदान किए जाना
[पर्यटन]
27. ( क्र. 444 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पर्यटक विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 6-28/2019/तैतीस भोपाल दिनांक 22.11.2019 के माध्यम से परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेड़ापति मंदिर परासिया, देवरानी दाई वाटरफाल, जिल्हेरी घाट, कोसमी हनुमान मंदिर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 817 लाख (आठ करोड़ सत्रह लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों के विभाग द्वारा ठेकेदारों को टेंडर प्रदान कर, अनुबंध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। जिसके कारण स्वीकृत निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाये है? शासन द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु राशि आवंटित नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा कब तक राशि का आवंटन प्रदान कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
बोर खनन कार्य की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
28. ( क्र. 446 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में म. प्र.शासन द्वारा नवीन बोर खनन कार्य हेतु विभाग को निर्देश प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। शासन द्वारा विभाग को नवीन बोर खनन कार्य हेतु निर्देश प्रदान नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु नवीन बोर खनन कार्य किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/43 दिनांक 13.01.2021 को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु नवीन बोर खनन कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांकित पत्र के संदर्भ में 11 नये नलकूप खनन स्वीकृत किये गये हैं। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।
कोरोना वैक्सीन के शुल्क के सम्बन्ध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 464 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कोरोना उन्मूलन के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन के 02 डोज के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया है? यदि हाँ, तो कितना? (ख) क्या सरकार सभी प्रदेशवासियों को कोरोना उन्मूलन के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन के 02 डोज निःशुल्क उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रदेश में कोरोना उन्मूलन के लिये भारत शासन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के निःशुल्क 02 डोज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाईन वर्कर्स एवं 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का कोविड-19 टीकाकरण कराये जाने के निर्देश हैं। आगामी कार्ययोजना भारत शासन से प्राप्त निर्देशानुसार की जावेगी।
जिला योजना समिति के कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
30. ( क्र. 465 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऐसे कौन-कौन से कार्य एवं प्रस्ताव हैं जिनका अनुमोदन जिला योजना समिति से किया जाना आवश्यक है? साथ ही ऐसे कौन-कौन से कार्य एवं प्रस्ताव हैं जिनमें प्रभारी मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होती है? (ख) छतरपुर जिले में वर्तमान में कौन प्रभारी मंत्री हैं। मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रभारी मंत्री ने कौन-कौन से कार्य की अनुशंसा की? जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित हुई? कौन से कार्यों की अनुशंसा हुयी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में वर्तमान में प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण क्या जिला का विकास, प्रशासनिक गतिविधियां बधित हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रभारी मंत्री नियुक्ति नहीं होने के पीछे क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला योजना समिति के कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले का प्रभार वर्तमान में किसी मंत्री के पास नहीं है। मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक दिनांक 31.01.2020 को जिला योजना समिति की एक बैठक आयोजित हुई। मान.प्रभारी मंत्री तथा जिला योजना समिति से विभाग को कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जिले के विकास, प्रशासनिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से संबंधित विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं।
पदोन्नति छोड़ने पर समयमान वेतनमान की पात्रता
[वित्त]
31. ( क्र. 469 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवकों को समान अवसरों का लाभ देने हेतु समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है? (ख) क्या समयमान वेतनमान का लाभ देने हेतु वित्त विभाग पत्र क्र. एफ 11/1/08/नियम/चार दिनांक 24.01.08 एवं कोष एवं लेखा मप्र पर्यावास भवन भोपाल के पत्र क्रं/मद/2018 भोपाल 678 दिनांक 26.10.18 के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के परित्याग की स्थिति में पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान वापस नहीं लिया जाना है? (ग) क्या ऐसे प्रकरणों में समयमान का लाभ वर्ष 2006 से है, किंतु इसका आदेश बाद में जारी हुआ है और समयमान वेतनमान स्वीकृत होने की दिनांक तथा आदेश जारी होने की दिनांक के बीच में किसी शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ लेने से इंकार किया गया है, तो क्या ऐसे प्रकरणों में समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना है? और यदि लाभ दे दिया है, तो क्या वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित है? (घ) समयमान वेतनमान की पात्रता पूर्व की दिनांक से आती है और इसका आदेश देरी से जारी किया जाता है तो इसमें शासकीय सेवक का दोष हैं या राज्य शासन का? यदि शासकीय सेवक का दोष नहीं है तो क्या उसे लाभ से वंचित किया जाना उचित है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1991/2593/2018/नियम/चार, दिनांक 17/10/2018 से निर्देश जारी किये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ग) वित्त विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1560/1530/2020/नियम/चार, दिनांक 08/12/2020 से स्पष्ट किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) समयमान वेतनमान के आदेश सुस्पष्ट है। अत: किसी का भी दोष होने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
तराना विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
32. ( क्र. 472 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उज्जैन कलेक्टर की संस्कृति शाखा में 03/01/2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 की 80 लाख रुपए की राशि तराना विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दी गयी थी? यदि हाँ, तो आदेश पत्र क्रमांक एफ 3-34/2019/अड़सठ भोपाल दिनांक 17/12/2019 के परिपालन में कलेक्टोरेट उज्जैन द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायें। (ख) राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में 80 लाख रुपए की राशि का आवंटन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित दिया गया था, उसके उपरांत भी किन किन कारणों से किस विभागीय अमले की घोर लापरवाही से प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ? इस घोर लापरवाही के लिए पर्यवेक्षण और नियंत्रणकर्ता अधिकारी पर शासन द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) मध्यप्रदेश शासन अध्यात्म विभाग मंत्रालय के प्रश्नांश (क) आदेश की शर्तों का पालन समयावधि में कलेक्टर ज़िला उज्जैन द्वारा नियत अवधि में नहीं किया गया? आचरण नियमावली अनुसार की गयी कानूनी कार्यवाही से अवगत कराएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में तहसील तराना स्थित 11 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन को नियुक्त कर राशि प्रदाय की गई थी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी को पत्र क्रमांक 480 दिनांक 10/01/2020 द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिखा गया था जो संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन द्वारा दिनांक 25.02.2020 को राशि रूपये 80 लाख प्राप्त हुए। उक्त राशि वित्तीय वर्ष दिनांक 31/03/2020 के समाप्ति के कारण लेप्स न हो इस हेतु राशि समर्पित की गई। जिसका पुर्नावंटन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने से किया जाना संभव नहीं हो सका। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
वेतनमान के अनुरूप पदनाम प्रदान किये जाना
[सामान्य प्रशासन]
33. ( क्र. 476 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति पर कितने वर्षों से रोक लगी हुई हैं, पूर्ण जानकारी सहित कारण बतावें। (ख) क्या यह सत्य है कि प्रदेश में पदोन्नति से वंचित अधिकारी/कर्मचारी समयमान वेतनमान के कारण उच्चतर पदों के वेतनमान का लाभ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्राप्त हो रहे वेतनमान के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को पदनाम दिये जानें में क्या कठिनाई है? (ग) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों को मिल रहे वेतनमान के अनुरूप पदनाम दिये जाने से शासन को अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा, साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे वेतनमान के अनुरूप उच्चतर पद का पदनाम दिये जानें से सीधी भर्ती के पद भी रिक्त हो जावेगें, जिससे नवयुवकों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर मिल रहे वेतनमान के अनुरूप पदनाम दिये जाने के आदेश कब तक जारी कर पदनाम दे दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? अभी तक आदेश जारी न करने का कारण स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पदोन्नति पर रोक के संबंध में सा.प्र.वि. द्वारा कोई दिशा-निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को आदेश पारित किये गये हैं जिसके विरूद्ध मान.सर्वोच्च न्यायालय में शासन की ओर से सिविल अपील दायर की गई है जिसमें दिनांक 12.05.2016 को यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं। (ख) एवं (ग) जी हाँ। उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सहायक वर्ग 3 के द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर/समयमान वेतनमान में समानता
[वित्त]
34. ( क्र. 477 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सभी विभागों में कार्यरत सहायक वर्ग-3 को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/4 दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड-पे) से द्वितीय उच्चतर वेतनमान (5200-20200+2800ग्रेड-पे), तृतीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+3200 ग्रेड-पे) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था, जो मंत्रालयीन एवं विधि विभाग में कार्यरत सहायक वर्ग 3/लोकसेवकों पर भी लागू था? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या मंत्रालयीन सहायक वर्ग-3 एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 को जिनका भी प्रारंभिक वेतनमान स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक वर्ग-3 की भांति (5200-20200+1900 ग्रेड-पे) था, को द्वितीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+3600 ग्रेड-पे) एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+4200 ग्रेड-पे) प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? आदेश की प्रति सहित उक्त संशोधन किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये? प्रस्ताव की प्रति नोटशीट सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक वर्ग-3 एवं मंत्रालयीन एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 के लोकसेवकों के द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमानों में विसंगति उत्पन्न हुई है या नहीं? यदि हाँ, तो एक ही पदनाम के अलग-अलग विभागों/कार्यालयों के सहायक वर्ग-3 लोकसेवकों की द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान में अंतर करने का क्या कारण है, उक्त विसंगति को कब तक समाप्त कर आदेश जारी कर दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 07 फरवरी 2013 के अनुपालन में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27 जनवरी 2015 की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विधि विभाग मंत्रालय का अंग होने से वर्णित आदेश विधि विभाग के सहायक ग्रेड-3 के लिये भी लागू है। (ग) जी नहीं। शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार मंत्रालय एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 को उनके पदोन्नति क्रम के पदों के वेतनमान के अनुसार द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान दिये गये है। स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 एवं राज्य शासन के अन्य विभागाध्यक्ष/मैदानी कार्यालय के सहायक वर्ग-3 को दिये गये द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान समान है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सीधी जिले में पर्यटन का विकास
[पर्यटन]
35. ( क्र. 491 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले में कौन-कौन से स्थान पर्यटन केन्द्र हेतु चिन्हित किए गये हैं? उनके विकास हेतु क्या-क्या कार्य अभी तक हो चुके हैं? (ख) चुरहट विधानसभा में बाणभट्ट की तपोस्थली एवं प्राचीन शिव मंदिर (1000 वर्ष पूर्व) चन्दरेह के विकास हेतु क्या योजना है? क्या इसको पर्यटन के मानचित्र में लाये जाने की कोई योजना है? मुकुंदपुर सफारी से चन्दरेह होते हुए संजयगांधी नेशनल पार्क तक का पर्यटन रूट बनाने का सर्वे कब तक हो जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा के अन्तर्गत भितरी ग्राम में डांडी टोला पन्ना पहाड़ी स्थित वाटर फाल को पर्यटन से जोड़ने हेतु कोई विचार क्या लंबित है? यदि नहीं, तो क्या इस जोड़ा जायेगा।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
चुरहट विधानसभा अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं नलजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
36. ( क्र. 492 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जलजीवन मिशन के अंतर्गत चुरहट विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 में मा. मुख्यमंत्री जी को पत्र सौंपा था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या बाणसागर बांध एवं गुलाब सागर बांध के निकट से चुरहट विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ होता है? इस बांध के माध्यम से जलजीवन मिशन (नलजल योजना) प्रारंभ की जा सकती है? इस संबंध में शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाई जायेगी? (ग) पिछले वित्तीय वर्ष में चुरहट विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर की कितनी नलजल योजनायें स्वीकृत की गयी थीं? उसकी प्रगति से अवगत करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा बाणसागर बांध पर आधारित योजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। योजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 04 ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं। 02 योजनाएं पूर्ण एवं 02 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]
37. ( क्र. 511 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून 2018 से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं उसकी सम्बद्ध ईकाईयों में प्रश्न दिनांक तक संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा मानिटरिंग/पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक आदेश के पालन के लिए कितनी समीक्षा बैठक विभाग द्वारा कब-कब आयोजित की गई हैं? (ग) राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वेतन निर्धारण न किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में आदेश का पालन न करने के कारण संबंधित विभागों की समीक्षा कर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेशानुसार क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण किया जाकर भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक उक्त आदेश का पालन किया जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पद के न्यूनतम वेतनमान के 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोतमा में टेंडर देने में अनियमितता पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 526 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्र. क्र. 715 दिनांक 30-12-2020 को (ख) व (घ) उत्तर अनुसार कार्य अल्प अवधि में पूर्ण कराने के नाम पर में. धर्मेंद्र चौबे अनूपपुर को बिना टेंडर निकाले कार्य आवंटित कर दिया गया? ऐसा किस नियम के तहत किया गया? नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) कार्य आवंटन करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित फर्म को कितना भुगतान किन तारीखों में किया गया की जानकारी टी.डी.एस. कटौत्रे सहित देवें। यदि टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया तो कारण बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनाँक 01.06.2018 की कंडिका 5 के अनुसार उक्त कार्यवाही की गयी है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) डॉ. बी.डी. सोनवानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर। उक्त आवंटन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं है, अतः कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
कोतमा में प्रोटोकाल का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 527 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के पत्र क्र एफ/9/22/2006/1/4, भोपाल दि. 06-02-2006 एवं क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दि. 23-03-2011 के अनुसार मा. विधायक/सांसद का प्रोटोकाल स्पष्ट किया गया है लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए न.पा.प. कोतमा जिला अनूपपुर के कार्यक्रम दि. 20-12-2020 को न तो प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किया गया एवं न ही आमंत्रण पत्र पर नाम अंकित किया गया? ऐसा क्यों? (ख) ऐसा करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) अनूपपुर जिले में बार-बार हो रही प्रोटोकाल उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग कब तक संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 20.12.2020 को अनुविभाग मुख्यालय कोतमा में लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर पालिका कोतमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, माननीय सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। दिनांक 20.12.2020 को ही पृथक से नगर पालिका कोतमा में परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त दोनों कार्यक्रम एक ही मंच पर आयोजित किये गये जिसमें लोक निर्माण विभाग के आमंत्रण में माननीय विधायकजी का नाम था, जिसमें माननीय विधायकजी उपस्थित थे। परिषद के आयोजित कार्यक्रम में माननीय विधायकजी का नाम आमंत्रण पत्र में अंकित न होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। (ख) माननीय विधायकजी का नाम आमंत्रण पत्र में अंकित न होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों, निर्देशित शिष्टाचार का पालन तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 11 दिसम्बर 2019 से सर्व संबंधितों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है।
अधिकारियों के तबादले
[सामान्य प्रशासन]
40. ( क्र. 542 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक प्रदेश में कुल कितने तबादले हुए? कैडरवार, विभागवार बतावें। (ख) यह भी बतावें कि इन पर शासन की कितनी राशि व्यय हुई? विभागवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रदेश में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है? यदि हाँ, तो ये तबादले किस नियम के तहत हुए? नियम/आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। विभागवार जानकारी देवें। (घ) नियमों/आदेशों का उल्लंघन करके तबादले करने वाले अधिकारियों की शासन कब तक जिम्मेदारी तय करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वरोजगार योजनाओं में सब्सिडी
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
41. ( क्र. 543 ) श्री बाला बच्चन : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी और इंदौर जिले में कितनी स्व-रोजगार योजनाओं में कितने हितग्राहियों की सब्सिडी शासन ने रोक दी है? योजना का नाम, हितग्राही संख्या, सब्सिडी राशि सहित जिलावार बतावें। बड़वानी जिले के हितग्राहियों की सूची विधान सभावार देवें। (ख) ऐसा करने के पीछे उद्देश्य बताएं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? (ग) कोरोना काल में युवा उद्यमियों की सहायता करने की बजाय उन्हें हतोत्साहित करने वाला निर्णय किस स्तर पर लिया गया? नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) कब तक इस रोक को हटाकर हितग्राहियों को सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) बडवानी और इंदौर जिले में स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी हितग्राही की सब्सिडी रोके जाने का आदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बैकलॉग पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
42. ( क्र. 550 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में चंबल संभाग अन्तर्गत दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के रिक्त बैकलॉग पदों की संख्या कितनी-कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अन.जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों की संख्या विभागवार, पदवार कितनी-कितनी है? (ग) म.प्र. में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भरने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या बैकलॉग पदों को भरने के लिये कोई समय-सीमा दी गई है? यदि हाँ, तो उस समय-सीमा में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद क्यों नहीं भरे गये?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चंबल संभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति के 316, अनुसूचित जनजाति 304 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 189 बैकलॉग पद रिक्त है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) मध्यप्रदेश में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। बैकलॉग पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 30 जून 2021 समय-सीमा निर्धारित की गयी है। यह सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला मुरैना में मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार वितरण में अनियमितताएं
[महिला एवं बाल विकास]
43. ( क्र. 551 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मुरैना से प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.22 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा जिला मुरैना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदाय किये गये टेक होम राशन (रेडी टू ईट) की जानकारी चाही गई थी लेकिन प्रश्न दिनांक तक जानकारी क्यों नहीं दी गई? प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या मुरैना जिले में मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार बांटने में भारी अनियमिततायें कर वितरण एजेंसी द्वारा अधिकारियों से सांठ-गांठ कर राशि का बंटवारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो ग्राम एवं शहरों में वितरण व्यवस्था में एकरूपता क्यों नहीं है? ग्रामों में समूह द्वारा एवं शहरीय क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा वितरण क्यों कराया जा रहा है? (ग) क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों से सांठ-गांठ करके पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र मुरैना में एक ही एजेंसी द्वारा मध्यान भोजन एवं पोषण आहार वितरण कार्य कराया जा रहा है? क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी मुरैना के सम्पूर्ण कार्यकाल की उच्च स्तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जिला मुरैना अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदाय किये गये टेकहोम राशन (रेडी टू ईट) की जानकारी परियोजनाओं से संकलित न होने से तत्समय प्रदाय नहीं की जा सकी। पत्रानुसार चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जी नहीं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पूरक पोषण आहार व्यवस्था के पृथक-पृथक शासन के निर्देश है। ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था शासन नियम निर्देशों के अनुरूप ही है। ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। शासन निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) जी नहीं। नगर पालिका क्षेत्र मुरैना में पुष्पक महिला स्व सहायता एवं कामकारी महिला संघ मुरैना द्वारा एकीकृत किचिन प्रणाली के तहत नगरीय क्षेत्र मुरैना के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभागीय जिला स्तरीय समिति एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन से माह दिसम्बर 2016 से निरन्तर पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेयजल की समस्या का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
44. ( क्र. 594 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा पहाड़ी एवं पथरीला है तथा यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात एवं ग्रीष्म काल के पहले ही नलकूपों का जल स्तर नीचे चला जाता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र जबेरा में पेयजल व्यवस्था हेतु नल-जल योजना, नलकूप खनन, बोर में मोटर पंप आदि की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? (ख) क्या दमोह जिले की जबेरा विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में नल जल योजना में पाइप लाइन विस्तार, स्कूल आंगनवाड़ी में पेयजल हेतु नलकूप खनन व मोटर पंप आदि की निविदाएं निकालकर कार्य स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कार्य स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? (ग) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सतधारु पेयजल परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा तथा कार्य पूर्ण अवधि के दौरान जबेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पाइप लाइन विस्तार, नलकूप खनन, मोटर पंप आदि क्या व्यवस्था की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। ग्रीष्मकाल में भूजल स्त्रोतों का जल स्तर केवल आंशिक एवं अस्थायी रूप से नीचे जाता है। विभाग द्वारा संभावित ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट के निवारण के लिये कार्ययोजना बनायी जाती है, ग्रीष्मकाल में जिन ग्रामों में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होती है वहाँ विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार कार्य किये जाते हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र जबेरा के सभीग्रामों को सम्मिलित कर 02 समूह जलप्रदाय योजनायें पूर्व से स्वीकृत हैं जिनके कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं अतः वर्तमान में अन्य योजनाओं की स्वीकृति प्रस्तावित नहीं है। (ग) मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत सतधारू बांध आधारित ब्यारमा (जबेरा-तेंदूखेड़ा) समूह जलप्रदाय योजना का कार्य सितम्बर 2021 एवं ब्यारमा (दमोह-पटेरा) समूह जलप्रदाय योजना का कार्य दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती है।
बन्द पड़े उद्योगों को पुन: चालू कराना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
45. ( क्र. 596 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नगर सारंगपुर एवं पचोर में औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितने-कितने हेक्टेयर भूमि आरक्षित है? आरक्षित क्षेत्र में किन-किन उद्यमियों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित है एवं आवंटित भूमि पर कौन-कौन से उद्यमियों द्वारा कौन-कौन सा उद्योग स्थापित है? तथा किन-किन उद्यमियों द्वारा उद्योग ही स्थापित नहीं किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित जिन उद्यमियों द्वारा जमीन तो आवंटित करा ली गयी है लेकिन उद्योग स्थापित नहीं किये गये है, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही कर जमीन वापस ली जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित जो उद्योग चालू हैं उनमें कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है? उद्योगवार, उद्यमीवार, उद्योग से उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं का नाम तथा उद्योग में लगने वाले मजदूर/कर्मचारी संख्या की जानकारी से अवगत करावें। (घ) क्या बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करवाने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सांगरपुर विधानसभा अंतर्गत नगर सांरगपुर एवं पचौर में कोई भी भूमि आरक्षित नहीं है अत: शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) बंद हो चुके उद्योगो को पुनर्जीवित करने के लिये यदि इकाई द्वारा वित्तीय संस्था के सहयोग से पुनर्जीवन पैकेज तैयार कराया जाता है तो इकाई को नियमानुसार एम.एस.एम.ई विकास नीति, 2019 के तहत सक्षम समिति के माध्यम से सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है।
कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पानी का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
46. ( क्र. 597 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र को कुण्डालिया वृहद परियोजना से पेयजल हेतु लाभांवित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक लाभांवित किया जावेगा? (ख) सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र को पेयजल हेतु किस स्थल पर फिल्टर प्लांट एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा स्टोरेज टैंक बनाना प्रस्तावित है? उक्त स्थल का यदि चयन कर लिया गया है, तो कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (ग) पेयजल हेतु कौन-कौन से ग्रामों में जल वितरण हेतु मुख्य पाईप लाइन एवं ग्रामों के अन्दर छोटी-छोटी पाईप लाइन का कार्य किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों में कब तक कार्य कराया जावेगा? (घ) क्या पेयजल हेतु वर्ष जुलाई 2021 तक ग्रामों को शुद्ध पानी प्रदाय किये जाने की निर्धारित अवधि है? उस निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मार्च 2022 तक। (ख) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के ग्रामों में पेयजल हेतु कुण्डालिया बांध के पास फिल्टर प्लांट निर्माणाधीन है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
जिले में जनसम्पर्क विभाग का कार्यालय एवं पदों की स्वीकृति
[जनसंपर्क]
47. ( क्र. 620 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी जिले में जनसम्पर्क विभाग का जिला कार्यालय तथा पद स्वीकृत किये जाने हेतु किन-किन स्तर से कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही एवं कार्यालय न खोले जाने के कारण सहित बताया जाये कि जिला कार्यालय तथा पद स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर अद्यतन क्या स्थिति है? (ख) क्या जिला कार्यालय एवं पद स्वीकृत न होने से प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन का कवरेज प्रभावित हो रहा है? (ग) क्या जिले में स्थित पयर्टन नगरी ओरछा में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के कवरेज के लिये भी अन्य जिलों से अधिकारी कर्मचारी एवं संसाधन जुटाने में शासन को अपव्यय करना पड़ता है? क्या इस अपव्यय की रोकथाम के लिये किसी भी स्तर के कर्मचारी जिले को स्थाई रूप से उपलब्ध कराना क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं, प्रचार प्रसार का कार्य जिला जनसंपर्क कार्यालय, टीकमगढ़ के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। प्रचार प्रसार का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। (ग) पूर्व की भांति प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। नवीन पदों का सृजन होते ही पदस्थापना की जायेगी।
वित्त विभाग की अनुमति के बिना संचालित खातों के मामलों में कार्यवाही
[वित्त]
48. ( क्र. 625 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बगैर वित्त विभाग की अनुमति के खोले गये बैंक खातों को बंद करने और संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए गये हैं और महालेखाकार ने भी अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में उक्त अनियमितता को शामिल किया है? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रतियां उपलब्ध करावें तथा महालेखाकार के विगत 5 वित्तीय वर्षों के प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस विभाग द्वारा बगैर वित्त विभाग की अनुमति के संचालित बैंक खाते कब कब बंद कराये गये? (ग) बगैर अनुमति के बैंक खाते संचालित करने के मामले में किन-किन आहरण संवितरण अधिकारियों पर कब-कब कितना कितना अर्थदंड अधिरोपित किया गया? कितनी-कितनी राशि वसूल की गयी? (घ) क्या वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक जि.कों/स्था./ऑडिट/2017/1087 दिनांक 17/10/2017 के द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर को व्यक्तिगत खातों में जमा की गयी शासकीय राशि पर दो प्रतिशत अर्थदंड की राशि 4026800/-जमा करने हेतु लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त राशि को संबंधित से वसूल कर शासकीय कोष में जमा किये जाने के अभिलेख उपलब्ध करावें। यदि वसूली नहीं हुई है तो कौन जिम्मेदार है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) विस्तृत जानकारी होने के कारण समस्त विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना
[सामान्य प्रशासन]
49. ( क्र. 626 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 936 उत्तर दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में विभाग द्वारा कहा गया था कि लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति गोपनीय स्वरूप की होने से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पोर्टल पर प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है? उक्त प्रतिबंधित किये जाने संबंधी शासकीय निर्णय/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन, सी.बी.आई. और आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो से अधिक गोपनीय प्रकृति की हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। (ग) सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 68/2016 में पारित आदेश के पालन में जब सी.बी.आई. और EOW जैसी एजेंसियां अत्यंत संवेदनशील एवं अतिगोपनीय प्रकृति की एफ.आई.आर. भी पोर्टल पर सार्वजनिक कर रही हैं तो लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना उक्त न्यायालयीन आदेश की परिसीमा से स्वयं को कैसे प्रथक मान सकता है? (घ) लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने के स्थान पर की जा रही मनमानी पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधायकों के आमंत्रण से संबंधित
[सामान्य प्रशासन]
50. ( क्र. 629 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक के रूप में आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव, कलेक्टर विदिशा एवं संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र क्रमांक 4672 दिनांक 15.07.2020 पत्र क्रमांक 4807 दिनांक 28.08.2020 पत्र क्रमाक 4370 दिनांक 25.04.2020 पत्र क्रमांक 5193 दिनांक 07.01.2021 पत्र क्रमांक 5184 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5237 दिनांक 16.01.2021 लिखकर, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? (ख) क्या शासन विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार स्थानीय विधायक को आमंत्रित न कर भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों के लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
झिरन्या माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
51. ( क्र. 633 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड झिरन्या क्षेत्र में नर्मदा के पानी से सिंचाई हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा कोई परियोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो इस योजना की क्या लागत है तथा इस योजना से भीकनगाँव विधानसभा के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? ग्रामों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) तथा उक्त परियोजना की स्वीकृति वर्तमान तक लंबित होने का क्या कारण है? क्या पंचाट अधिनियम के तहत 2023 के पश्चात नर्मदा के पानी का उपयोग म.प्र. सरकार नहीं कर पायेगी? (ग) क्या झिरन्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किसानों की कई वर्षों की मांग को देखते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) झिरन्या क्षेत्र में नर्मदा के पानी से सिंचाई हेतु मैदानी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) परीक्षणाधीन होने के कारण। नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णयानुसार वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के हिस्से के संपूर्ण नर्मदा जल का उपयोग किया जाना लक्षित है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन की की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
52. ( क्र. 634 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है? जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। विगत वर्षों में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन वर्तमान में कितने अधूरे हैं? इन भवनों की स्वीकृति कब हुई है तथा वर्तमान तक भवन अधूरे हैं, उसका क्या कारण है? कार्य एजेन्सी को भवन पूर्ण करने की समय-सीमा क्या निर्धारित थी? स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने का दोषी कौन है? क्या इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कोई कार्यवाही की जायेगी? (ख) भीकनगाँव विधानसभा अन्तर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी भवन हैं जो स्वीकृति उपरान्त अप्रारंभ है? उसका क्या कारण है तथा कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होगें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल 220 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है, जनपद पंचायत झिरन्या में 155 एवं जनपद पंचायत भिकनगांव में 65, इस प्रकार कुल 220 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहिन है। विगत वर्षों में स्वीकृत 34 आंगनवाड़ी भवनों में से वर्तमान में 31 भवन अधूरे हैं। इन भवनों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई है तथा वर्तमान तक 31 भवन अधूरे (निर्माणाधीन) हैं। अधूरे रहने का कारण पुस्तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-1 अनुसार है। कार्य एजेन्सी को भवन पूर्ण करने की समय-सीमा 06 माह निर्धारित थी। स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने के लिए निर्माण एजेन्सी जिम्मेदार है। निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3908 दिनांक 15/10/2020 एवं पत्र क्रमांक 479, दिनांक 23/01/2021 अनुसार पत्र जारी किया गया। (ख) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत भवनों में कोई भी भवन अप्रारंभ नहीं है।
माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के शेष ग्रामों को जोड़ने की कार्यवाही
[नर्मदा घाटी विकास]
53. ( क्र. 637 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 1383/2019 दिनांक 28.12.2019 के अनुसार तत्कालीन मंत्री को पत्र सौंपकर नर्मदा झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के शेष ग्रामों को जोड़ने एवं पत्र क्रमांक 1384/2019 दिनांक 28.12.2019 के अनुसार नर्मदा नालछा, माण्डु माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के 24 गांवों को जोड़ने की मांग की गई थी? (ख) उक्त दोनों योजना में सरदारपुर तहसील के कितने एवं कौन-कौन से गाँवों को शामिल किया गया है एवं कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।? (ग) प्रत्येक गाँव की कुल कितनी हेक्टेयर जमीन ली जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) ग्राम मिण्डा की लगभग 1.50 हेक्टेयर भूमि एवं 48.74 हेक्टेयर वन भूमि ली जाना प्रस्तावित है। नालछा माण्डु उद्वहन सिंचाई परियोजना परीक्षणाधीन है।
सरदारपुर के 30 बिस्तरीय अस्पताल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 638 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 16 जनवरी 2020, गुरूवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में सरदारपुर के 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने का प्रस्ताव मंत्री-परिषद् से स्वीकृत हो चुका है। परीक्षण हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया।
ई-पेमेन्ट फेल होने वाले देयकों की जानकारी
[वित्त]
55. ( क्र. 642 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक डी.डी.ओ. कोड 4305002001 के अंतर्गत विभिन्न देयकों के ई-पेमेन्ट फेल हुए हैं? यदि हाँ तो देयकवार बतावें कि किस-किस देयक का ई-पेमेंट फेल हुआ है? ई-पेमेंट फेल होने का क्या कारण रहा है और संबंधित को इनका भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि जिन देयकों का ई-पेमेन्ट फेल हुआ है उनके चालान संबंधित विभाग को प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ तो बतावें कि विभाग द्वारा इनका भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ तो किस-किस का भुगतान किस-किस को किया गया है और जिनका भुगतान नहीं हुआ है वह कब से लंबित हैं और क्यों? इनमें से ऐसे कितने भुगतान हैं जो संबंधित को न होकर किसी अन्य को कर दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि इसमें किस कर्मचारी अथवा शाखा प्रभारी की लापरवाही रही है? संबंधित दोषी पर कब और क्या कार्यवाही की जा रही है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। देयकवार फेल हुए ई-पेमेंट के विरूद्ध हितग्राहीवार किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। किसी हितग्राही के बैंक खाते का के.वाय.सी. पूर्ण न होने, बैंक खाते में लंबे समय तक लेन-देन न होने, हितग्राही का बैंक खाता चालू न होने, हितग्राही के खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने, एक राष्ट्रीयकृत बैंक का दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय होने एवं हितग्राही त्रुटिपूर्ण बैंक खाता संख्या प्राप्त होने आदि के कारण राशि का भुगतान असफल हो जाता है। असफल भुगतान के पुन: भुगतान हेतु एम.पी.टी.सी. 66 पर असफल भुगतान का देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाता है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक राशि रूपये 15, 90, 149/- की राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को किया जा चुका है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। भुगतान नहीं की गई राशि का चालानवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भुगतान संबंधित को न किया जाकर किसी अन्य को किये जाने संबंधी जानकारी "निरंक'' है। (ग) लंबित चालानों के समयावधि में भुगतान नहीं करने के लिये जिला कायर्क्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास उज्जैन के लेखा शाखा प्रभारी की लापरवाही रही है। लेखा शाखा प्रभारी श्री सुरेश जीनवाल सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुजन मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को कलेक्टर जिला उज्जैन के क्रमश: आदेश क्रमांक स्था./मबावि/2020/3761 उज्जैन दिनांक 16/12/2020 एवं आदेश क्रमांक स्था./मबावि/2020/3763 उज्जैन दिनांक 16/12/2020 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 644 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्पताल बड़नगर जिला उज्जैन में दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर 2012 की स्थिति में कौन-कौन डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ थे? नाम व पद सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर 2012 को अवकाश पर रहे? अवकाश किस कारण से लिया गया था? अवकाश आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या डॉक्टर अवकाश की अवधि में प्रायवेट अस्पताल में मरीजों को उपचार कर सकते हैं? यदि हाँ तो नियम-निर्देश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो यह कृत्य किस श्रेणी में आता है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है है। (ग) जी नहीं। म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 के उपनियम (4) का उल्लघंन माना जाता है। शासन आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
कोरोना मरीजों के उपचार तथा वैक्सीन की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 649 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना मद में जनवरी 2021 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है? जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) जनवरी 2021 तक प्रदेश में कुल कितने कोरोना मरीज पॉजीटिव पाए गए तथा उनमें से कितनों का इलाज शासकीय चिकित्सालय में, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, मरीज के घर पर तथा खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार बतावें कि किस-किस समूह में इलाज के दौरान कितने कितने मरीज मृत हुए तथा प्रदेश में जनवरी 2021 तक कुल कितने मरीज मृत हुए हैं। (घ) क्या प्रदेश की संपूर्ण जनता को कोरोना वैक्सीन का टीका शासन स्तर से लगाया जाएगा? यदि नहीं, तो बतावें कि क्या योजना है तथा 31 जनवरी 2021 तक कुल कितनों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है तथा उसमें मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना मद में जनवरी, 2021 तक कुल राशि रूपये 724.09 करोड़ खर्च की गई। जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स