मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
बरगी
विधानसभा
क्षेत्रांतर्गत
निर्माण कार्यों
की स्वीकृति
[पर्यटन]
1. ( *क्र.
870 ) श्री
संजय यादव : क्या
पर्यटन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) क्या विभाग
द्वारा बरगी
विधानसभा
क्षेत्रांतर्गत
ग्राम
जमुनिया के
बड़ादेव
पुरानापानी
में राशि 199.41
लाख रू. की स्वीकृति
की गई थी? स्वीकृति
आदेश की प्रति
उपलब्ध
करायें। यदि
हाँ, तो
आज तक निर्माण
कार्य की
कितनी प्रगति
हुई एवं कितनी
राशि खर्च की
गई? (ख)
क्या
उपरोक्त स्वीकृत
राशि में से
कटौती कर
मात्र राशि 100
लाख रू. कर दी
गई है? यदि हाँ, तो
कटौती करने के
कारण क्या
हैं एवं किसके
आदेश से कटौती
की गई? (ग) क्या
विभाग उक्त
कटौती की राशि
को पुन: स्वीकृत
करेगा? यदि हाँ, तो
कब तक एवं
उसकी
कार्ययोजना
क्या है? (घ)
क्या
उपरोक्त के
संबंध में
प्रश्नकर्ता
द्वारा पत्र
क्र. 1457/वि.बरगी/2020, दिनांक
22.12.2020
से विभागीय
मंत्री जी को
कटौती की राशि
पुन: स्वीकृत
कराने का
प्रस्ताव
दिया गया है? यदि
हाँ, तो
उक्त प्रस्ताव
पर आज दिनांक
तक क्या
कार्यवाही की
गई? प्रस्ताव
संबंधी किये
गये समस्त
पत्राचार, नस्ती
की प्रति
उपलब्ध
करायें।
पर्यटन
मंत्री (
सुश्री उषा
ठाकुर ) : (क) जी
हाँ। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) बजट
राशि सीमित
होने के कारण
शासन स्तर पर
निर्णय लिया
गया है। (ग) बजट
प्राप्त
होने पर स्वीकृति
प्रदान की
जावेगी। समय-सीमा
बतायी जाना
संभव नहीं है।
(घ)
वर्तमान
में इस संबंध
में कोई पत्र
प्राप्त
नहीं हुआ है। शेष
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]
2. ( *क्र. 939 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक कुल कितनी घोषणाएं की, विधान सभा क्षेत्रवार घोषणा की दिनांक, कार्य तथा अनुमानित राशि (यदि ज्ञात हो तो) की सूची देवें। (ख) हाल ही में जिन 28 विधान सभा क्षेत्रों में उप चुनाव हुये, उनमें अप्रैल 2020 से चुनाव तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुल कितनी घोषणाएं की? विधान सभावार घोषणाओं की संख्या बतावें। (ग) माननीय मुख्यमंत्री ने प्रश्नांश (ख) के विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक कुल कितने शासकीय कार्यक्रम में शिरकत की, इन कार्यक्रमों में जनता को लाने के किये कुल कितनी बसें अधिग्रहित की तथा उनका कितना भाड़ा देय हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) उल्लेखित कार्यक्रम में कौन-कौन अतिथि मुख्यमंत्री के अलावा थे तथा उन्हें प्रोटोकाल के किस नियम के तहत आमंत्रित किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राजघाट डेम पर पर्यटन स्थल स्थापित किया जाना
[पर्यटन]
3. ( *क्र. 323 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सागर नगर की जलप्रदाय योजना राजघाट डेम पर वर्ष भर हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना-जाना होता है एवं इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की अनेक संभावनायें हैं? (ख) क्या शासन सागर नगर की जल प्रदाय योजना राजघाट डेम स्थल का सर्वे कराकर इसे पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही करेगा तथा कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) जी नहीं वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
सोम डिस्टलरीज द्वारा खुले में स्थापित किये गये स्प्रिट रिसीवर टैंक
[वाणिज्यिक कर]
4. ( *क्र. 926 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. के द्वारा क्या खुले में स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक स्थापित किये हैं? यदि हाँ, तो कब कितने टैंक बनाए हैं एवं किस आदेश/नियम के तहत? क्या भोपाल के उपायुक्त आबकारी विभाग द्वारा की गई जाँच में अनियमिततायें सामने आई हैं? क्या आबकारी आयुक्त ने 22 जनवरी, 2021 से टैंक और परिसर में जमा शराब के उपयोग पर रोक लगा दी है? यदि हाँ, तो उक्त जाँच रिपोर्ट की एक-एक स्वच्छ प्रतिलिपि एवं जाँच रिपोर्ट का निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन एवं अनुशंसा जो की गई हैं, उसकी एक प्रतिलिपि दें। (ख) क्या आबकारी विभाग के द्वारा सोम डिस्टलरीज के स्प्रिट रिसीवर टैंक क्रमांक आर-01 से 12 तथा स्पिरिट स्टोरेज टैंक क्र. एस.बी. 12 से एस.बी. 19 तक के उपयोग पर रोक लगाते हुये सीज कर दिया है? उक्त जारी सभी आदेशों की एक प्रति उपलब्ध करायें। अगर प्रश्न तिथि तक सील एवं सीज नहीं किया है तो कारण दें। नियमों की एक प्रति दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शराब कंपनी ने नई यूनिट या अन्य के लिय राज्य शासन/विभाग से अनुमति ली थी? यदि हाँ, तो जारी अनुमतियों की एक प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, ली थी तो प्रश्नतिथि तक शासन द्वारा उक्त कंपनी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां क्यों नहीं की गई? नियमों की एक प्रति दें। कब तक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य वर्ष 2015 में भी सोम ग्रुप द्वारा खुले में टैंक बनाए थे, जिस पर जुर्माना किया गया था? यदि हाँ, तो कितनी राशि का जुर्माना किया गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज द्वारा खुले में कुल 11 रिसीवर टैंक एवं 08 स्टोरेज टैंक बनाए गये हैं। सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन से प्राप्त पत्र क्रमांक/आब/मु.लि./वि.स./2020-21/367 दिनांक 10.02.2021 अनुसार खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरजे टैंक कब कितने टैंक बनाए हैं, के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिसके लिये उनके द्वारा विधिसम्मत अनुमति प्राप्त नहीं की गई। यह सही है कि उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल द्वारा दिनांक 20.11.2020 को निरीक्षण उपरांत पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 28.11.2020 से आबकारी आयुक्त को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी हाँ। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन को आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 5 (2)/2015-16/5429 दिनांक 28.12.2015 द्वारा आसवनी (डी-1) लायसेंस में Zero Liquid Discharge के संदर्भ आधुनिकीकरण कार्य/निर्माण की अनुमति जारी की गयी है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. सेहतगंज, जिला रायसेन द्वारा बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के अपनी इकाई में परिवर्धन एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया गया, जो कि मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (24) का उल्लंघन होकर नियम 8 के अंतर्गत दण्डनीय है। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 5395 दिनांक 23.12.2015 में इकाई पर 1 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई, छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी प्रश्नांश (ग) के उत्तर में समाहित है।
सेंधवा विधानसभा की प्रस्तावित नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( *क्र. 140 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज की स्थिति में विकासखण्ड सेंधवा के अंतर्गत कितनी नल-जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं? (ख) अधूरी पड़ी नल-जल योजनाएं कब तक पूर्ण की जाएंगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा के अंतर्गत कितनी नल-जल योजनायें प्रस्तावित हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एक योजना, ग्राम चाचरियापाटी की। (ख) 31.03.2021 तक प्रगतिरत कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। (ग) 64 योजनाएं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राचीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार
[संस्कृति]
6. ( *क्र. 385 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव स्थान, राजस्व विभाग, धर्मिक एवं धर्मस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर मुरैना की जानकारी में चिन्हित किए गए हैं? उनके नाम, कुल क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति एवं उक्त मंदिर एवं धार्मिक स्थानों की भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी एवं उनके जीर्णोद्धार एवं विकास पर वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में व्यय की गई राशि की जानकारी पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मंदिर एवं धार्मिक स्थान ककनमठ सिहोनिया, बागेश्वरी मंदिर (चिल्हासन माता), महुआदेव, माता बसैया मंदिर एवं किसरोली मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पर्यटक क्षेत्र में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है। इस संबंध में पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। क्या माननीय मंत्री महोदय प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर अथवा स्वयं विभागीय रूप से उक्त मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों को मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में शामिल कर उक्त धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर ककनमठ मंदिर, चिल्लाह माता मंदिर, माता बसैया मंदिर, महुआदेव एवं किसरोली मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास हेतु आगामी बजट सत्र फरवरी-मार्च 2021 में विशेष बजट का प्रावधान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के उक्त ऐतिहासिक मंदिर की भूमि को चिन्हित कर उसके संरक्षण एवं संबर्द्धन की कार्ययोजना तैयार कर उक्त मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण को मुक्त कराने की कोई योजना बनाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन कोई भी मंदिर/देव स्थान नहीं है. कलेक्टर, मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल 162 शासन संधारित मंदिर हैं तथा मंदिरों से लगी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है. तहसीलवार मंदिरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है. शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार पर वर्ष 2010 से कुल रू. 17,25,307/- व्यय किये गए हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है. (ख) पर्यटन क्षेत्र विकसित करना विभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन कोई भी मंदिर/देवस्थान न होने से संरक्षण एवं संवर्धन की कार्ययोजना तैयार करने तथा अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
जीरापुर छापी बांध एवं कुण्डालिया बांध में पर्यटन केन्द्र विकसित किया जाना
[पर्यटन]
7. ( *क्र. 808 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खिलचीपुर नगर, जीरापुर छापी बांध एवं कुण्डालिया बांध में पर्यटन केन्द्र विकसित करने हेतु डी.टी.पी.सी. (डिस्ट्रिक्ट टुरिजम प्रमोशन काउन्सिल) राजगढ़ द्वारा प्रस्ताव पर्यटन निगम को स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु भेजा गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्ताव पर्यटन विकास निगम द्वारा शासन को आवश्यक स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ग) उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री, पर्यटन विभाग एवं कलेक्टर राजगढ़ को कितने पत्र लिखे गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? इसका पत्रवार विवरण देवें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2019-20 में निगम द्वारा प्रस्ताव शासन की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, किंतु कोविड–19 महामारी के कारण शासन द्वारा बजट सीमित होने तथा देयता अधिक होने के कारण प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 06-08-2019, दिनांक 24-12-2019, दिनांक 16-01-2020, दिनांक 30-01-2020, दिनांक 20-02-2020, दिनांक 24-2-2020, दिनांक 04-01-2020, दिनांक 06-02-2020 एवं 03-03-2020 को पत्राचार किये गये। उक्त प्राप्त पत्रों के संबंध में कोविड–19 महामारी के कारण शासन द्वारा बजट सीमित होने तथा देयता अधिक होने के कारण प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया ऋण
[वित्त]
8. ( *क्र. 540 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से 25.01.2021 तक प्रदेश सरकार ने कुल कितना ऋण लिया? माहवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई? जी.एस.टी. की माहवार जानकारी देवें। अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि भी माहवार बतावें। (ग) वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में केन्द्र द्वारा घोषित कितनी योजनाओं में कितनी राशि की कटौती की गई है? तुलनात्मक चार्ट बतावें। यदि बढ़ोत्तरी हुई है तो उस राशि का तुलनात्मक चार्ट भी देवें। (घ) जिन योजनाओं में राशि कम हुई है एवं जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति में कमी आने पर शासन ने केन्द्र सरकार को जो पत्र लिखे हैं, उनकी छायाप्रति देवें। इसके प्रति उत्तर की कापी भी देवें। यदि पत्राचार नहीं हुआ तो इसका कारण बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से 25 जनवरी, 2021 तक का बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों में प्राप्त राशि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) जी, हाँ। पत्र की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत बनायी गयी टंकियां
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
9. ( *क्र. 914 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनायी गई है? वर्तमान में क्या यह योजना संचालित है? योजना की लागत प्राक्कलन सहित खर्च की गयी राशि का ब्यौरा दें। (ख) क्या नल-जल योजना में जो टंकी बनायी गयी है, वह इतनी घटिया बनायी गयी हैं कि पानी नहीं भरा जा सकता है? (ग) योजना का कार्य किस-किस जनपद पंचायत में किस-किस ठेकेदार द्वारा कराया गया है? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में शिवपुरी जिला में नल-जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्वालिटी मेन्टेन नहीं की गयी है, जिसमें अधिकांश योजनायें बंद पड़ी हैं, क्या इसकी जाँच लोकायुक्त या विधानसभा की समिति बनाकर की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) टंकी के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
शहडोल संभाग में कुपोषण से मृत बच्चों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 167 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग के किन जिलों में वर्ष 2020 से जनवरी 2021 तक कितने बच्चों की जिनकी उम्र दो माह से 10 वर्ष की है, मृत्यु हुई है? जिला सहित मृतक बच्चों के नाम, पिता का नाम, पता सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या मृतकों में अधिकांश बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई है? उनके स्वास्थ्य परीक्षण कब-कब कराये गये तथा स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हो सका? (ग) उक्त मृतक बच्चों में कुपोषण के अलावा क्या अन्य बीमारी रही, उनका इलाज किन-किन चिकित्सकों द्वारा किया गया? क्या चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ थे? (घ) क्या इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु होती रही, जिसकी चिंता शासन द्वारा व्यापक स्तर पर नहीं की गई, जिससे शासन/चिकित्सकों की उदासीनता का संदेश पूरे प्रदेश में गया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारण निमोनिया, दस्तरोग, जन्मजात विकृति, संक्रमण इत्यादि रहे। प्रश्नांश की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। बच्चों का इलाज प्रमुखतः शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग चिकित्सक द्वारा किया जाता है, परन्तु जिन संस्थाओं में शिशु रोग चिकित्सक उपलब्ध नहीं है उन संस्थाओं में अन्य विधाओं के प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। (घ) बच्चों की मृत्यु को रोके जाने हेतु शासन स्तर से की जा रही गतिविधियों की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
जिला चिकित्सालय भिण्ड का विस्तार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 696 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त 100 पलंग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त कार्यादेश के लिए निविदाएं जारी की गई हैं? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 100 अतिरिक्त पलंग स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्री परिषद से अनुमोदित हो चुका है। स्वीकृति अपेक्षित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिंकी बोरास बैराज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
12. ( *क्र. 790 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिंकी-बोरास बैराज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 4452.82 करोड़ दिनांक 05 फरवरी, 2020 को जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना की निविदा कब आमंत्रित की गई? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतायें तथा कब तक निविदा आमंत्रित की जायेगी? (ग) उक्त परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा परियोजना का कार्य कितनी अवधि में पूर्ण होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कुल 1,31,925 हेक्टेयर। अनुबंध तिथि से लगभग 4 वर्ष का लक्ष्य है।
चिंकी परियोजना के कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण
[नर्मदा घाटी विकास]
13. ( *क्र. 452 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 1209, दिनांक 22 जुलाई, 2019 द्वारा तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के उत्तराखण्ड में पानी की समस्या के संबंध में चिंकी परियोजना की जानकारी चाही गई थी? क्या चिंकी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो इसकी निविदा कब तक आमंत्रित की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, उपरोक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। चिंकी परियोजना के स्थान पर चिंकी-बौरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना की। (ख) एवं (ग) तकनीकी स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा सकेगी।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
14. ( *क्र. 705 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारी अनेक वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति निरंतर की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या पदोन्नति से संबंधित कोई प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है? यदि हाँ, तो इसके निराकरण हेतु पूर्व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रदेश सरकार जनहितैषी कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण पहुंचने के बाद से आज दिनांक तक प्रदेश में अनेक कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहते हुये सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी हैं? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? (ड.) क्या माननीय न्यायालय में प्रकरण के निर्णय आने तक क्या शासन कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन मानने की शर्त पर कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करने के आदेश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु शासन सतत प्रयासरत है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) एवं (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारियों से राशि की वसूली
[वित्त]
15. ( *क्र. 879 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में 01 जनवरी, 2018 से प्रश्नांकित अवधि के अंतर्गत किन-किन विभागों के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति उपरांत पेंश्न प्रकोष्ठ/विभाग को कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि देने हेतु किन-किन कर्मचारियों के प्रकरण प्राप्त हुए हैं? कर्मचारियों के नाम, पद एवं विभागवार एवं संस्था सहित जानकारी प्रदान करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं एवं किन-किन विभागों से सेवानिवृत्त हुये हैं, जिनकी पेंशन राशि में धनराशि की रिकव्हरी की गई है? कर्मचारियों के नाम, पद, विभागवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिन कर्मचारियों की पेंशन राशि से रिकव्हरी की गई है? क्या उन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा पुस्तिकायें कोष एवं लेखा से सत्यापित कर सील/ठप्पा लगवाये गये थे? यदि हाँ, तो फिर भी इन कर्मचारियों की रिकव्हरी क्यों की गई? इसके लिए दोषी कौन है? क्या संबंधित कर्मचारियों द्वारा अपना वेतन स्वयं बनाया जाता है? यदि नहीं, तो कर्मचारी को दोषी मानकर रिकव्हरी में मूल राशि सहित ब्याज की राशि जोड़कर क्यों वसूली जा रही है? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रिकव्हर की गई राशि कब तक उन्हें लौटा दी जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कर्मचारी विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए हैं, कार्यालयों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पेंशन राशि से रिकव्हरी नहीं की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की भर्ती में अनियमितता
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( *क्र. 666 ) श्री राकेश गिरि : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में वर्ष 1998 से जुलाई 2020 तक विभिन्न अन्तरालों में श्री डी.के. दीक्षित जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में रहे हैं? यदि हाँ, तो श्री दीक्षित के कार्यकाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के कितने पदों पर कब-कब और कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ? वर्षवार सूची दें। क्या चयनित उम्मीदवारों में से श्री दीक्षित के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं थी? यदि हाँ, तो परियोजनावार शिकायतों की संख्या और की गई कार्यवाही का विवरण दें, क्या वर्ष 2019 में निवाड़ी जिले के लिये रिक्त 10 पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे? यदि हाँ, तो इन पदों के विज्ञापन की तिथि तथा अंतिम चयन तिथि बतायें। दीर्घावधि तक श्री दीक्षित की पदस्थी के लिये कौन जिम्मेवार है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत क्या वर्ष 2019 में 10 रिक्त पदों के लिये आमंत्रित आवेदनों पर 10-12 माह पश्चात् कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो इसके कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार आमंत्रित आवेदनों के विरूद्ध शिकायत होने से पुनः आवेदन आमंत्रित क्यों नहीं किये गये? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या चयनित उम्मीदवारों की सूची निरस्त की जाकर पुनः चयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) श्री डी.के. दीक्षित टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में अधोलिखित समयावधि में जिला कार्यक्रम अधिकारी के प्रभार में रहे हैं, जिले में पदस्थी अवधि 26.06.2001 से 07.12.2001, 13.09.2014 से 12.10.2014, 07.04.2015 से 15.02.2017, 02.07.2019 से 26.07.2020 (टीकमगढ़ व निवाड़ी) वर्षवार चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हां, श्री दीक्षित के विरुद्ध उनके कार्यकाल में जिला कार्यालय को 03 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़/निवाड़ी द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा की जा रही है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ वर्ष 2019 में निवाड़ी जिले के लिये रिक्त 11 पदों हेतु आवेदन संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास सागर संभाग सागर के पत्र क्र. 1366, दिनांक 11.10.2019 द्वारा आमंत्रित किये गये थे। विज्ञापन का दिनांक 11.10.2019 तथा चयन का अंतिम दिनांक 21.01.2021 है। शासन दीर्घावधि तक अधिकारी की पदस्थापना कर सकता है। (ख) जी नहीं, विज्ञापन के पश्चात कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी थी। कृत कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित हुई है। (ग) नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी कोई निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा नहीं लिया गया। प्राप्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़/निवाड़ी के द्वारा की जा रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जाँच प्रचलित है, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की 2005 से बंद पुरानी पेंशन योजना लागू की जाना
[वित्त]
17. ( *क्र. 468 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2005 से भर्ती हुए युवा कर्मचारी, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करने हेतु क्या कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग एवं आंदोलन किया जा रहा है? (ख) क्या कर्मचारियों अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना जो बंद की गई है, उसे पुन: चालू करने हेतु राज्य सरकार इस पर पुन: विचार करेगी? अगर विचार कर रही है तो कब तक यह योजना पुन: चालू हो जायेगी? (ग) राज्य शासन में वर्ष 1998 से 2004 तक नियुक्त संविदा एवं शिक्षाकर्मी को पुरानी पेंशन योजना की तो पात्रता है फिर उन्हें सरकार इस पुरानी पेंशन योजना से क्यों वंचित रख रही है? क्या इस पर राज्य शासन सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेगी? (घ) जब सांसदों एवं विधायकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है तो 40 वर्ष की लंबी सेवा करने के बाद भी कर्मचारियों अधिकारियों को उक्त पेंशन को बंद कर कर्मचारियों अधिकारियों में भविष्य के प्रति घोर निराशा एवं अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है? क्या राज्य शासन कर्मचारियों के हित में 2005 से बंद की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सहानूभूति पूर्वक विचार करेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-2 के अनुसार राज्य शासन में संविदा एवं शिक्षाकर्मी को पेंशन नियम लागू नहीं है। अत: पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधायिका तथा कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2005 के बाद नियुक्त हैं, के नियम पृथक-पृथक हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फ्लाय एश का विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
18. ( *क्र. 532 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा जंक्शन जिला-उज्जैन स्थित ग्रेसिम उद्योग समूह द्वारा फ्लाय एश (राख) विक्रय का कितना जी.एस.टी. विगत दो वर्षों में जमा किया गया? माहवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) जब उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लाय एश (राख) स्थानीय को मुफ्त में देने का नियम है तो फिर इसका विक्रय किस नियम/आदेश के तहत किया जा रहा है? इस नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) कब तक इसका विक्रय बंद कर मुफ्त में देने के नियम का पालन करवाया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी.एस.टी. के अंतर्गत रिटर्न फायलिंग जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल के माध्यम से की जाती है। नागदा जंक्शन जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जो मासिक विवरणी जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, उनके आधार पर जी.एस.टी.एन पोर्टल पर फ्लाय एश (राख) के विक्रय की पृथक से जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) फ्लाय एश पर जी.एस.टी. की कर दर 5 प्रतिशत है, जिसमें एस.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत तथा सी.जी.एस.टी. 2.5 प्रतिशत है। जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीयत करदाता द्वारा यदि फ्लाय एश का विक्रय किया जाता है, तब उन्हें उक्त कर दरों के अनुसार जी.एस.टी. का भुगतान किया जाना होता है। फ्लाय एश को मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान जी.एस.टी. में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार फ्लाय एश को मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान जी.एस.टी. में नहीं है।
प्रोटोकाल के उल्लघंन पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
19. ( *क्र. 265 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री श्री पी.एन. नाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी के विरूद्ध प्रोटोकाल के उल्लघंन किये जाने की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रोटोकाल के संबंध में कोई दिशा निर्देश विभागों को भेजे गये हैं? क्या प्रोटोकाल के तहत दिये गये निर्देशों का अधिकारियों के द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या शासन द्वारा प्रोटोकाल के दिशा निर्देशों के पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मलेरिया वर्करों की सेवा में वापसी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( *क्र. 3 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के विभिन्न जिलों में वर्ष 2010 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मलेरिया वर्करों) की संविदा आधार पर भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो म.प्र के कितने जिलों में कितने कितने पदों पर भर्ती की गई थी? जिलेवार भर्ती प्रक्रिया में चयन का आधार क्या था? (ख) क्या उक्त अभ्यार्थियों की संविदा भर्ती मात्र 1 साल के लिए की गई थी या उन्हें आगे और कुछ वर्षों के लिए कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था? इस संबंध में शासन से जारी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) क्या बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से 7 वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया है? यदि हाँ, तो सेवा समाप्त करने का कारण बताएं। (घ) क्या सेवा से पृथक किए गए उच्च शिक्षित अभ्यार्थियों द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय में स्टे लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो न्यायालय प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं। (ड.) क्या सभी उच्च शिक्षित अभ्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा में वापस लेने की शासन की कोई योजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जिलेवार भर्ती प्रक्रिया में चयन का आधार 10वीं न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता के आधार पर तैयार मैरिट सूची द्वारा की गई थी। (ख) जी नही। संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की भर्ती प्रारंभ में केवल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक अर्थात् दिनांक 31.03.2012 तक की गई थी, बाद में तात्कालिक स्थितियों के दृष्टिगत दिनांक 30.09.2014 तक इनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा बढ़ाया गया तथा दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता बंद करने, राज्य में आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा सहयोगी जैसे प्रोत्साहन राशि आधारित कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की उपलब्धता तथा प्रदेश में मलेरिया के संक्रमण की तीव्र गिरावट जैसे बिंदुओं के दृष्टिगत संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की सेवायें समाप्त करने का विभागीय निर्णय लिया गया। (घ) जी हाँ। कतिपय संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ में सेवा संबंधी वाद दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 25.07.2019 में संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरूष) की समस्त याचिकाएं खारिज की गईं हैं। निर्णय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहर वितरण व्यवस्था
[महिला एवं बाल विकास]
21. ( *क्र. 412 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से जिला कटनी में प्रदाय किया जा रहा पोषण आहार हितग्राही को किस रूप में वितरित किया जाता है? इसके लिये क्या प्रतिदिन का मीनू निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें। (ख) कटनी जिले की समस्त आंगनवाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की संख्या/सूची आंगनवाड़ी अनुसार उपलब्ध करावें। क्या हितग्राहियों की दर्ज संख्या के अनुसार ही पोषण आहार वितरित किया जा रहा है? आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की औसत उपस्थिति की क्या स्थिति है? विगत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध करावें। विगत तीन वर्ष के पोषण आहार के आहरित/भुगतान का विवरण उपलब्ध कराते हुए बतावें कि प्रति हितग्राही पोषण आहार प्रदान की दर क्या है? (ग) आंगनवाड़ी केन्द्र पर ग्रामीण एवं शहरी लोगों में क्या-क्या पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी रूचि को ध्यान में रखते हुये क्या गुणवत्ता का मापदण्ड निर्धारित है? उसमें कितनी प्रोटीन एवं कैलोरी होना चाहिये तथा महिलाओं एवं बच्चों को दिन में कितनी बार पोषण आहार दिया जाता है? (घ) कटनी जिले में विगत तीन वर्षों में पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं संबंधी जो शिकायतें विभाग/कलेक्टर कटनी को प्राप्त हुईं हैं? उनका शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला कटनी अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार के रूप में, ताजा गरम नाश्ता/भोजन, टेकहोम राशन एवं रेडी टू ईट वितरित किया जाता है। इसके लिये शासन द्वारा प्रतिदिन का मीनू निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) कटनी जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्रों में दर्ज हितग्राहियों की संख्या/सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। जी हाँ। जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में विगत 03 वर्षों के पोषण आहार के हितग्राहियों की औसत उपस्थिति संख्या का विवरण आंगनवाड़ी केन्द्रवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। जिले में विगत 03 वर्षों में पोषण आहार मद में प्राप्त आवंटन, आहरण (व्यय) का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग पर एवं प्रति हितग्राही पोषण आहार की दरों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-घ अनुसार है। (ग) जिले की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों को समान रूप से निर्धारित मीनू अनुसार पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। जी हाँ। प्रदायित पोषण आहार में शासन निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 12-15 ग्राम प्रोटीन, 500 कैलोरी तथा गर्भवती/धात्री माताओं को 18-20 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी होना चाहिए। आंगनवाड़ी केन्द्रों की महिलाओं को प्रत्येक मंगलवार को पका हुआ गरम भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह के शेष दिवसों में उन्हें टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का गरम भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा 03 से 06 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित मीनू अनुसार स्व-सहायता समूह द्वारा ताजा गरम करके प्रदाय किया जाता है। (घ) कटनी जिले में विगत तीन वर्षों में पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।
प्रोटोकाल के उल्लंघन पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
22. ( *क्र. 815 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में नवीन कृषि उपज मण्डी कुक्षी एवं सिविल अस्पताल कुक्षी के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम दिनांक 28.01.2021 में पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल का नाम आमंत्रण पत्र एवं शिलालेख पर क्यों अंकित किया गया है, जबकि वे वर्तमान में किसी निर्वाचित पद पर नहीं हैं? (ख) किस नियम/आदेश के तहत ऐसा किया गया? उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रोटोकाल की मनमानी व्याख्या करने वाले ऐसे अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित पत्र क्रमांक 50, दिनांक 26.01.2021 पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुक्षी क्षेत्र की स्थानीय एवं पूर्व विधायक श्रीमती रंजना बघेल मध्यप्रदेश शासन में पूर्व केबिनेट मंत्री होने से शासन के निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार आमंत्रण एवं शिलालेख पर उनका नाम अंकित किया गया। (ख) प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में कलेक्टर जिला धार से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया है जो प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य को अवगत कराया जाएगा।
जल-जीवन योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( *क्र. 743 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल-जीवन योजना मिशन के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हैं? कितने शेष हैं और लक्ष्य क्या है? (ख) क्या जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह के परिवार लाभान्वित हैं? अगर हाँ तो कितने?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 32,48,551 परिवार लाभान्वित हैं, 90,56,901 परिवार शेष हैं और 1,23,05,452 परिवार का लक्ष्य है। (ख) जी हाँ। नरसिंहपुर में 1,19,035 सागर में 68,276 तथा दमोह में 42,666 परिवार लाभान्वित हैं।
भोजाखेड़ी स्थित देवझिरी आध्यात्मिक स्थल का विकास
[अध्यात्म]
24. ( *क्र. 919 ) श्री राम दांगोरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में छैगांवमाखन ब्लॉक में भोजाखेड़ी के पास धार्मिक स्थल देवझिरी की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या इस प्राचीन आध्यात्िमक स्थल हेतु बजट में कोई बड़ी राशि का प्रावधान करेंगे? (ख) क्या देवझिरी तक पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत खराब है एवं शिवरात्री पर्व पर लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं? क्या सड़क निर्माण हेतु कोई राशि आवंटित करेंगे?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) छैगांवमाखन ब्लाक में भोजाखेड़ी के पास देवझिरी नाम से शिवजी का मंदिर है। शिवलिंग में हमेशा जलधारा प्रवाहित होती रहती है। मंदिर परिसर में माताजी का एक छोटा मंदिर एवं हनुमानजी का मंदिर स्थित है। इस देवस्थान के जीर्णोद्धार के संबंध में कोई प्रस्ताव बजट आवंटन हेतु विचाराधीन नहीं है। (ख) ग्राम भोजाखेड़ी से देवझिरी मंदिर तक लगभग 3 कि.मी. कच्चा मार्ग है। शिवरात्री पर्व पर यहां मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु आते हैं। सड़क निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुरोध किया गया है।
कोरोना महामारी से निपटने के लिये केन्द्र द्वारा प्रदेश को दी गई राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( *क्र. 735 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी से निपटने के लिये 30 जनवरी, 2021 तक प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से अलग-अलग तिथियों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) 31 जनवरी, 2021 तक उपरोक्त में से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि शेष है? जिलावार एवं तिथिवार जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। संपूर्ण राशि का व्यय किया जा चुका है। राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का एकजाई आवंटन जिलों को किया जाता है। अतः केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का जिलेवार व्यय दिया जाना संभव नहीं है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विधायक
निधि राशि के
आहरण में
लापरवाही
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
1. ( क्र. 19 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मंदसौर शहर हेतु दिनांक 23.01.2015 को 2 लाख तथा दिनांक 25.01.2019 को अपने संशोधित अनुसंशा से 2.79 कुल 4.79 लाख की राशि राधास्वामी सत्संग मार्ग (विश्राम गृह के पास) हेतु अनुसंशित की थी? क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण होकर सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार को इसका भुगतान हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, क्यों? कारण सहित जानकारी देवें? उक्त सड़क निर्माता को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता की विधायक निधि में वर्ष 2014-15 सामन्य मद मांग संख्या 60-4515--00-800-0101-8284-51-000 के तहत बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशि समर्पित की गयी थी? यदि हाँ, तो राशि लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं होने के क्या कारण रहें? (ग) क्या सांख्यिकीय विभाग द्वारा उक्त सड़क की राशि बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को जारी करना थी, किन्तु योजना एवं सांख्यिकीय विभाग एवं PWD विभाग के आपसी तालमेल के आभाव में समय पर राशि का आहरण नहीं करने के कारण राशि लेप्स हो गयी जिससे सम्बन्धित सड़क निर्माता को भुगतान नहीं हो सका? यदि हाँ, तो जबावदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क) सम्बन्धित सड़क निर्माता को शीघ्र भुगतान हो इसके लिए वर्तमान कार्यवाही से अवगत कराये?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दोषी अधिकारी को संरक्षण देकर बचाया जाना
[वाणिज्यिक कर]
2. ( क्र. 27 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबकारी आयुक्त म.प्र. के द्वारा दिनांक 29.10.2020 को भोपाल में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी किया था? जारी नोटिस की एक प्रति उपलब्ध करायें। उक्त जारी नोटिस के बाद प्रश्नतिथि तक क्या जवाब विभाग को प्राप्त हुआ? प्रतिलिपि दें। प्रश्नतिथि तक अगर नोटिस का जवाब विभाग को नहीं मिला तो क्या कार्यवाही विभाग ने उक्त सहायक आबकारी आयुक्त के विरूद्ध की है? बिन्दुवार विवरण दें। (ख) क्या उक्त प्रकरण में आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक/आब/2020/206 कैंप भोपाल दिनांक 23.10.2020 के माध्यम से प्रमुख सचिव वाणिज्य कर भोपाल को प्रतिवेदन भेजा? प्रतिवेदन की एक प्रति दें। बतायें कि उक्त प्रतिवेदन में किस-किस अधिकारियों की क्या-क्या जिम्मेवारी बताई गई है? किन-किन नाम/पदनाम के अधिकारियों ने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया? सूची दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रतिवेदन पर प्रमुख सचिव वाणिज्यकर के द्वारा प्रश्न तिथि तक किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की है? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) उक्त प्रकरण में भोपाल/विदिशा के आबकारी लायसेंसियों के विरूद्ध सांची थाना पुलिस द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 191/2020 के बाद आरोपियों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही विभाग ने क्यों नहीं की? कब तक की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त जिला भोपाल को आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 2 (ब) वि.जा./एस.सी.एन.-23/2020/1144 दिनांक 29.10.2020 द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया तथा उक्त संदर्भ में श्री संजीव दुबे द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत जवाब पत्र क्रमांक/आब./2020-21/3396 दिनांक 11.11.2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। प्रारूप एफ.एल. 24 (परिवहन अनुज्ञा पत्र) के भाग-2, 3 एवं 4 के पिछले भाग के कॉलम में प्रविष्टियों हेतु वृत प्रभारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक एवं प्रारूप के अग्र भाग पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर प्रावधानित है तथा पृष्ठ भाग पर संबंधित दुकान के वृत्त प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक को हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है। श्री चन्दर सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्रथम दृष्टया पदीय कर्तव्यों में लापरवाही की जाना परिलक्षित हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित श्री संजीव दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत जवाब पत्र क्रमांक/आब./2020-21/3396 दिनांक 11.11.2020 के अनुक्रम में शासन को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचार किया जायेगा। (घ) प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है।
प्रश्नतिथि तक शासन की डूबी रकम की वसूली न होना
[वाणिज्यिक कर]
3. ( क्र. 28 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/फर्म के आरोपियों से कितनी-कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है? बिन्दुवार विवरण दें। किस-किस नाम/फर्म से कितनी-कितनी राशि की वसूली प्रश्नतिथि तक बाकी है? बिन्दुवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में घटित प्रकरण में राशि वसूली के लिये प्रश्नतिथि तक कब व क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? जारी सभी पत्रों की एक प्रति दें। कब तक वसूली होगी? (ग) आबकारी विभाग इंदौर में हुये इस प्रकरण में आबकारी विभाग इंदौर के किस-किस नाम/पद के आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विभाग/थाना राव जी बाजार/एस. आई.टी. एवं लोकायुक्त पुलिस इंदौर/भोपाल के द्वारा की जा रही जाँच में, विभाग द्वारा किन-किन जाँच अधिकारियों को, उनके द्वारा मांगे गये दस्तावेज कब-कब उपलब्ध कराये गये हैं? कब-कब विभाग को किस-किस जाँच एजेन्सी से क्या पत्र प्राप्त हुये और क्या दस्तावेज प्रश्नतिथि तक दें दिये गये हैं, की एक-एक प्रतिलिपि पत्रों एवं दस्तावेजों की उपलब्ध करायें। (घ) विभाग किस नाम/पदनाम को उक्त घोटाले का दोषी मानता है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में प्रश्न तिथि तक संबंधित नाम/फर्म के आरोपियों से प्रश्नतिथि तक रूपये 22,16,06,432 की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। बिन्दुवार जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में घटित प्रकरण में राशि वसूली के लिये प्रश्नतिथि तक की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है वसूली की कार्यवाही नियमानुसार एवं निरंतर प्रक्रियाधीन है। (ग) उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस थाना रावजी बाजार इंदौर, लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रकरण क्रमांक जा.प्र. 126/2016 एवं जा.प्र. क्रमांक 348/2019 के संबंध में जानकारी एवं कार्यवाही के संबंध में जारी पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन, चार एवं पांच अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा गठित पांच सदस्यीय जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर शासन आदेश दिनांक 23 जून, 2018 से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों में आयुक्त विभागीय जांच, मध्यप्रदेश वल्लभ भवन, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जाँच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जांचोपरांत कौन अधिकारी दोषी है, संबंधी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।
नल-जल योजना के कार्य हेतु निविदा की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
4. ( क्र. 77 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुलताई जिला बैतूल के अंतर्गत वर्धा एवं घोघरी समूह नल-जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी? हाँ तो कब? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समूह नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदा किस-किस दिनांक को जारी की गई थी एवं निविदा स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं? (ग) क्या उक्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो कारण बताएं एवं इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लगभग 255 ग्रामों के पेयजल के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समूह नल-जल योजनाओं की पुन: प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। दिनांक 16.08.2019 को। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। योजनाएं जल जीवन मिशन के मापदण्ड के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई। जी नहीं। योजनाओं को जल जीवन मिशन के मापदण्ड के अनुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है। योजनाओं की पुनरीक्षित डी.पी.आर. तैयार होने एवं वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नलजल योजना एवं बोर खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( क्र. 123 ) श्री सुदेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 159 सीहोर के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में कहां-कहां नलजल योजना स्वीकृत की गई तथा इस योजना से लाभांवित परिवार की संख्या एवं इन पर व्यय होने वाली राशि योजनावार बतावें? (ख) वर्ष 2019-20 से विधानसभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत कितने नवीन बोर खनन, हैण्डपंप की स्थापना, सिंगल फेस मोटर का प्रदाय एवं पेयजल भण्डारण हेतु टंकी का प्रदाय किया की जानकारी स्थान एवं वर्षवार बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
6. ( क्र. 142 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेंधवा तहसील के 80 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो सेंधवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक होगी तथा वर्तमान में योजना की स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) सेंधवा तहसील के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मैदानी स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संपत्ति कर का भुगतान न लेने की जांच
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
7. ( क्र. 144 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु शासकीय औद्योगिक क्षेत्र रिछाई की इकाईयां वार्षिक किराये पर दी गई हैं? (ख) क्या हितग्राहियों को आवंटित भूमि का मलिकाना हक मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग का है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या आवंटित भूमि के संपत्ति एवं अन्य करों के भुगतान का दायित्व भूमि के मालिक मध्यप्रदेश शासन उद्योग विभाग का है? (घ) यदि हाँ, तो औद्योगिक क्षेत्र रिछाई के आवंटितियों से संपत्ति कर लेने हेतु वर्ष 2019-20 में क्यों नोटिस दिये गये हैं?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ (ग) लीज की शर्तों के अनुसार लीजधारी को लीज की अवधि में प्रश्नाधीन भूमि व परिसर पर देय समस्त करों का भुगतान करना होगा। (घ) जी हाँ, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत सम्पत्ति कर वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( क्र. 196 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को पोषण शक्ति विकसित करने हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को लाभ पहुंचाने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बजट आवंटित किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि किन-किन जिलों में आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में बालाघाट जिले में कहाँ-कहाँ, किस-किस विकासखण्ड के किन-किन विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के किन-किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया? नाम, पिता का नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रू. 532.41 लाख एवं 2018-19 में राशि रू. 1505.59 लाख का आवंटन महिला बाल विकास विभाग को प्रदाय किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त प्राप्त आवंटन से जिलों को राशि आबंटित नहीं की गई। (ग) बालाघाट जिले को राशि आवंटित नहीं की गई, अतः शेष जानकारी निरंक है।
विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना
[संस्कृति]
9. ( क्र. 197 ) श्री संजय उइके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना शिवपुरी (सहरिया) बालाघाट (बैगा) भवन निर्माण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग से राशि आवंटित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई, स्वीकृत राशि के विरूद्ध शिवपुरी एवं बालाघाट जिले में किस स्थान पर भवन निर्माण प्रारम्भ किया गया है? (ग) स्वीकृत निर्माण कार्य यदि प्रारम्भ नहीं किया गया है तो किन कारणों से नहीं किया गया है? कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में विशेष पिछड़ी जनजाति सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना शिवपुरी (सहरिया) बालाघाट (बैगा) भवन निर्माण हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग से कोई राशि आवंटित नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
जिला चिकित्सालय जबलपुर का 500 बिस्तर में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 208 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर स्थित जिला चिकित्सालय को 500 बिस्तर के लिए उन्नयन किये जाने की घोषणा की गई थी तथा इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये। (ख) जिला चिकित्सालय, जबलपुर के उन्नयन के लिए अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है तथा इसमें हो रहे विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) चिकित्सालय के उन्नयन में हुए विलम्ब के लिए क्या राज्य शासन जाँच करवायेगा तथा दोषी अधिकारी पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। दिनांक 16.02.2019 को 50 करोड़ लागत से 500 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन किये जाने की घोषणा की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय जबलपुर के भवन को 275 से 500 बिस्तर में उन्नयन की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से निरंतर प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कीम बोर खनन एवं बोर खनन के स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
11. ( क्र. 224 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा/कार्य एजेंसी द्वारा सागर जिले के किन-किन विकासखण्डों में कितने स्कीम बोर एवं कितने बोर खनन कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) किन-किन विकासखण्डों में स्वीकृत स्कीम बोर खनन/बोर खनन का कार्य विभाग/कार्य एजेंसी द्वारा किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। स्कीम बोर खनन/बोर खनन कार्य किन-किन ग्रामों में किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में खनन किये गये स्कीम बोर खनन/बोर खनन में जलस्तर प्राप्त हुआ? किनमें जलस्तर अप्राप्त हुआ तथा विभाग द्वारा जल स्तर प्राप्त बोरों में कितनों में हैंडपम्प/सिंगल फेस मोटर स्थापित की गई? ग्राम सहित जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में किन-किन ग्रामों में बोर खनन कार्य प्रस्तावित है? जानकारी देवें तथा इन ग्रामों में कब तक बोर खनन कार्य किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
12. ( क्र. 225 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा कब से कब तक किया गया एवं शासन के क्या दिशा निर्देश थे? देशी एवं विदेशी शराब दुकानों में कब से अहाता संचालन की अनुमति प्रदान की गई? अहाता के खोलने के क्या नियम शासन ने निर्धारित किये हैं? (ख) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते सागर जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा किया गया एस समय किन-किन दुकानों से कितना माहवार राजस्व प्राप्त हुआ तथा विभाग द्वारा किस दर से देशी/विदेशी मदिरा विक्रय की गई? विक्रय के समय विभाग ने निर्धारित दरों पर विक्रय हो रहा है इसके लिए क्या उपाय/सावधानियां/निरीक्षण किये गये? (ग) सागर जिले में वर्तमान में कितने देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में अहाता संचालित हैं? नाम, स्थान एवं स्वीकृत दर एवं पूर्व वर्ष 2019-20 की दरों सहित जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2020-21 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने अवैध शराब के प्रकरण विभाग द्वारा पंजीकृत किये गये? माहवार, ग्रामवार, प्रकरण की संपूर्ण जानकारी देवें एवं किन-किन प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) लॉकडाउन/कोविड-19 के चलते देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का पुर्ननिष्पादन होने के कारण विभिन्न जिलों की विभिन्न मदिरा दुकानों का संचालन विभाग द्वारा दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 15.07.2020 तक की अवधि में किया गया। मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन किये जाने संबंधी दिशा निर्देश, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2020-21/36/806 दिनांक 06.06.2020 द्वारा जारी किये गये हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है वर्ष 2020-21 में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 की कंडिका क्रमांक 2 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुक्रम में, देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति शासन निर्देशानुसार दिनांक 01.09.2020 से दी गई है। इस संबंध में नियम/निर्देश आबकारी आयुक्त के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2020/1069 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी किये गये हैं। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) लॉकडाउन अवधि उपरांत सागर जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन लायसेंसी द्वारा छोड़ दिये जाने से दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 26.06.2020 तक विभाग द्वारा संचालन किये जाने पर रूपये 10,59,50,040/- का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसका दुकानवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शासकीय राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए प्राप्त निर्देशानुसार देशी/विदेशी मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय दर (MSP) पर किया गया। मदिरा दुकानों के संचालन दौरान निर्धारित दर पर मदिरा का विक्रय हो इस हेतु विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षकों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर दुकान पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया है। (ग) वर्ष 2020-21 में सागर जिले अंतर्गत किसी भी ऑफ श्रेणी की मदिरा दुकानों में अहाता लायसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 07.11.2019 अनुसार शॉप बार का वार्षिक मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-
दुकान का वार्षिक मूल्य |
शॉप बार का वार्षिक मूल्य |
रूपये 2 करोड़ तक |
वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत |
रूपये 2 करोड़ से 5 करोड़ तक |
रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + शेष मूल्य का 3 प्रतिशत |
रूपये 5 करोड़ से अधिक |
रूपये 2 करोड़ तक 5 प्रतिशत + रूपये 2 करोड़ से अधिक एवं रूपये 5 करोड़ तक 3 प्रतिशत + शेष मूल्य का 2 प्रतिशत |
(घ) वर्ष 2020-21 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माह अप्रैल, 2020 से माह नवम्बर, 2020 तक 38 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। माहवार, ग्रामवार कायम प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
जिले में प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के भ्रमण
[सामान्य प्रशासन]
13. ( क्र. 240 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा जिला/संभाग स्तर पर आयुक्त चंबल संभाग/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण कर रात्रि विश्राम के आदेश हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुरैना जिलान्तर्गत विगत 4 वर्ष में किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन गांवों का भ्रमण किया एवं भ्रमण के दौरान उन्हें क्या-क्या जन समस्याओं से ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया व उनमें से कितनी समस्याओं का भ्रमण के दौरान मौके पर निराकरण किया गया व कितनी शेष हैं? यदि शेष है तो क्या उनका निराकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
जिला मुरैना में 06 माह पूर्व की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
14. ( क्र. 241 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 06 माह पूर्व मा. मुख्यमंत्री, मा. सांसद लोकसभा क्षेत्र 01 मुरैना श्योपुर (मंत्री भारत सरकार) एवं मान. ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद राज्य सभा द्वारा भ्रमण के दौरान कितन-कितने लागत के किन-किन विभागों में शिलान्यास एवं लोकार्पण किये गये है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भ्रमण के समय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में बहुत कम अर्थात न के बराबर कार्यों के निर्माण हेतु घोषणा की गई? यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ के रहवासियों के साथ यह भेद-भाव की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा म.प्र. शासन द्वारा लिये गये कर्ज की जानकारी
[वित्त]
15. ( क्र. 254 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चल रही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र तथा राज्यों के अंश की जानकारी योजना अनुसार देवें। (ख) केन्द्र प्रवर्तित ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिसमें 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक राज्य का अंश न दे पाने के कारण प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका? अलग-अलग योजनानुसार विस्तृत जानकारी दें। (ग) 17 दिसम्बर 2018 से अब तक राज्य शासन ने कब-कब कितना-कितना कर्ज लिया? (घ) वर्तमान में प्रदेश की SGDP कितनी है तथा SGDP के कितने प्रतिशत का कर्ज लेने के प्रावधान है? अब तक लिया गया कर्ज SGDP का कितना प्रतिशत हो चुका है? यह भी बताएं कि कर्ज की सीमा बढ़ाने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र तथा राज्यों के अंश की जानकारी का योजनावार विवरण IFMIS द्वारा संधारित किया जाता है, उक्त विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) 01 जनवरी 2019 से लेकर अब तक वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) म.प्र.सरकार द्वारा 17 दिसम्बर 2018 से अब तक के बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (घ) भारत सरकार के CSO दिनांक 01/02/21 से जारी अनुमान अनुसार 2011-12 के आधार वर्ष पर प्रचलित मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपए 9,06,672.00 करोड़ एवं स्थिर मूल्यों पर राशि रूपए 5,61,801.00 का अग्रिम अनुमान है। इसके पश्चात् के वर्षों के GSDP अभी CSO ने जारी नहीं किए है वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सूत्र संगणित अनुसार GSDP के 3 प्रतिशत तक सामान्य स्थिति में तथा इस वर्ष के लिए विशेष रूप से 1.9 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने के प्रावधान भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए किया है GST विकल्प 1 के तहत राज्य को GST क्षतिपूर्ति के मूलधन के एवज में राशि रूपए 4542.00 का अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता अनुमानित है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों के लिए 1320 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संभावित है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( क्र. 255 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीजर ऑपरेशन द्वारा प्रसव के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए और यह भी देखते हुए कि जिला चिकित्सालय में ऐसे मामलों में अधिकांश महिलाएं किरनापुर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों की होती है क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर में सीजर ऑपरेशन से प्रसव की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ताकि जिला चिकित्सालय की व्यवस्था को ठीक किया जा सकें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो अवगत करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में सर्वसुविधायुक्त ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक तथा एसएनसीयू की सुविधा उपलब्ध होने के कारण विकासखंड किरनापुर, बैहर, बिरसा, लामटा, परसवाडा, लालबर्रा, वारासिवनी तथा खैरलांजी के जटिल प्रसव संबंधी प्रकरण रेफर होते है। जिला बालाघाट में जनसंख्या के मान से कुल 3 सीमांक संस्थाएं चिन्हित है जहां सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। किरनापुर विकासखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर लेवल 2 बीमांक के रूप में चिन्हित है, जो जिला मुख्यालय से 27 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा महिलाओं को आवश्यकतानुसार सिजेरियन ऑपरेशन हेतु नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाकर जिला चिकित्सालय में किरनापुर के प्रकरणों का प्रबंधन होता है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनप्रतिनिधियों के ई-मेल से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
17. ( क्र. 258 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के समस्त विधायकों/सांसदों द्वारा उन्हें आवंटित ई-मेल पते से विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग प्रमुख, मंत्री मंडल के सदस्यों के भेजे गये ई-मेल पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? यदि हाँ, तो कारण बताएं। यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता द्वारा ई-मेल किये गये कितने पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा म.प्र. के मुख्यमंत्री सहित समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, को ई-मेल mla.seoni@gmail.com से विभागीय ई-मेल पते पर दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक ई-मेल पत्र भेजे गए? उन पत्रों पर क्यों कार्यवाही नहीं की गई? कब तक प्रश्नकर्ता के सभी पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी? (ग) ई-मेल नीति के तहत म.प्र. के मुख्यमंत्री, समस्त विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के विभागीय ई-मेल पते पर प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने का क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान भारत योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 259 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत कौन-कौन से हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये हैं सूची उपलब्ध कराएं। उक्त योजनांतर्गत कितने कार्ड जारी किये गये? हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) जिले में योजना प्रांरभ होने से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटल में कितने मरीजों को आयुष्मान भारत योजना में ईलाज हुआ तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ग) उक्त योजना अंतर्गत संबंधित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से विभिन्न जाँच के नाम पर राशि क्यों जमा करवाई जाती है? विभिन्न जाँचों को योजना अंतर्गत पैकेज में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? (घ) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) के हॉस्पिटलों में उक्त योजनांतर्गत मरीजों से जाँच के नाम पर राशि लेने एवं अन्य अनियमित्ताओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अस्पतालों में विशेषज्ञतावार सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। सिवनी जिले में 4,46,054 आयुष्मान हितग्राही कार्ड बनाये गये है। पोर्टल में किसी जिले विशेष के हितग्राहियों की सूची निकालने का कोई मैकेनिजम/व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। (ख) सिवनी जिले में 2519 आयुष्मान हितग्राहियों का ईलाज किया गया एवं राशि रूपये 10702900 खर्च की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। पैकेज में ही जांचों, दवाईयां एवं अन्य अस्पताल का खर्च सम्मिलित है। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी को सांसद तथा विधायकों के सिवनी जिले में अनियमित्ता संबंधित पत्र आयुष्मान भारत ‘‘निरामयम'' कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त करने विषयक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 288 ) श्री गिरीश गौतम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-8-1/2001/17/एम-2 दिनांक 16.02.2006 एवं स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के आदेश क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-4/एफ 229/490 दिनांक 07.092007 एवं सामाजिक न्याय विभाग के पत्र पृ.क्र.एफ-3-41/2008/26-2 दिनांक 16.05.2008 एवं सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ-3-38/2008/26-2 दिनांक 28.05.2008 द्वारा शासन के निर्णयानुसार निर्देशित किया गया कि जिनको निःशक्तता का प्रमाण अस्थायी स्वरूप का जारी किया जाता है की प्रक्रिया में संशोधन का प्रमाण पत्र स्थायी होगा? उक्त सभी पत्रों/आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश 28.05.2008 म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 47 (6) के परन्तुक ‘ख’ (IV) (V) के तहत विहित नियमों में भी लागू है? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रावधान में भी संशोधन करते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र को पाँच वर्ष के बाद नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त कर निःशक्त को सुविधा प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के परिपालन में, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड के गठन संबंधी अधिसूचना दिनांक 24.07.2019 में जारी की गई है। अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का उल्लेख है। जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 47 (6) के परन्तुक ‘ख‘ के (IV) व (V) में अशक्तता के लिए सिविल सर्जन के समकक्ष अथवा उच्च पदाधिकारी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता निर्धारित है। पांच वर्ष के बाद नवीनीकरण के प्रावधान के संशोधन पर वर्तमान में कोई विचार प्रक्रिया में नहीं है।
प्रदेश के 100 गांवों में ग्रामीण पर्यटन विकसित करना
[पर्यटन]
20. ( क्र. 297 ) श्री
सुशील कुमार
तिवारी : क्या
पर्यटन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) क्या
शासन के
निर्णय वर्ष 2019-20 के
अनुसार
प्रदेश में
ग्रामीण
पर्यटन को विकसित
करने के लिये 60 गाँवों
का चयन किया
गया है? (ख) यदि
हाँ, तो
किस आधार को
मानते हुये
चयन किया गया
है? (ग) क्या
जबलपुर जिले
के आसपास
स्थित कैलाश
धाम मटामर, गौमुख
पड़वार,
शारदा
मंदिर बरेला, प्राचीन
मंदिर मटियाकुई
आदि गांवों को
ग्रामीण
पर्यटन विकास
हेतु चयन किया
जायेगा?
पर्यटन
मंत्री (
सुश्री उषा
ठाकुर ) : (क)
जी
हाँ। 53
गांवों का चयन
किया गया। (ख) जानकारी
सलंग्न परिशिष्ट अनुसार।
(ग) वर्तमान
में कोई योजना
प्रस्तावित
नहीं है।
पर्यटकों को प्रदत्त सुविधा
[पर्यटन]
21. ( क्र. 324 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सागर नगर में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा को बढ़ावा दिये जाने हेतु मोटल निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि हाँ तो कहाँ और कितनी भूमि आवंटित की गई है? इस हेतु शासन से कितना बजट प्रस्तावित किया गया है एवं क्या-क्या कार्य किये जाना शामिल है? मोटल निर्माण कब से प्रारंभ होगा एवं कितनी अवधि में पूर्ण हो सकेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) कोरोना महामारी के कारण बजट की सीमित उपलब्धता एवं देयता अधिक होने से सागर में मोटल निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (ख) न्यायालय कलेक्टर जिला सागर म.प्र. के पृष्ठांकित आदेश क्रमांक 233/री.कले./2020 सागर दिनांक 06/01/2020 के अनुसार ग्राम तिलीमाफी प.ह.न 63 भूमि ख.नं.147/2 रकवा 0.898 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर्यटन संबंधी गतिविधियां के संचालन हेतु म.प्र. शासन पर्यटन विभाग को आवंटित कराई गई है। राशि रूपये 1957.33 लाख का डीपीआर तैयार किया गया है। समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है।
अवैध शराब की बिक्री
[वाणिज्यिक कर]
22. ( क्र. 333 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कितने देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें/उपदुकानें संचालित हैं? वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन एजेंसी/ठेकेदार/उपठेकेदार कब से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों में दुकान अनुसार कितना-कितना राजस्व शासन को प्राप्त हुआ तथा किन-किन ठेकेदारों से कितनी राशि लेना बकाया है? उक्त राशि वसूल करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में रायसेन जिले में निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई रायसेन जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कहां-कहां पदस्थ है तथा उनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में रायसेन जिले में कुल 20 एकल मदिरा समूहों के अंतर्गत कुल 66 मदिरा दुकानें संचालित है, जिनमें 45 देशी मदिरा दुकानें एवं 21 विदेशी मदिरा दुकानें सम्मिलित है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बचाव की दृष्टि से जिले की कंटेनमेंट क्षेत्र की मदिरा दुकानों को छोड़कर समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें दिनांक 05.05.2020 से संचालित है। दुकानों के नाम, पता एवं लायसेंसी का पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रायसेन जिले में विगत 3 वर्षों में दुकान अनुसार प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विगत तीन वर्षों में किसी भी अनुज्ञप्तिधारी से शासकीय राजस्व लेना शेष नहीं है। परन्तु तीन वर्षों के पूर्व की बकाया सबंधी जानकारी तथा बकाया राशि वसूल करने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में रायसेन जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। जिले में कुल 04 आबकारी वृत्त एवं 01 जिला उड़नदस्ता के अंतर्गत पदस्थ कार्यपालिक स्टॉफ एवं उनके द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबित घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
23. ( क्र. 354 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है? घोषणावार कारण बतायें। (ख) उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 2 वर्षों में कब-कब समीक्षा की गई? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग के कौन-कौन अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) रायसेन जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में 11 घोषणा की गई है, घोषणावार क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की समीक्षा की जाती है तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समीक्षा नहीं की जाती है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ग) उपस्थित नहीं होता। (घ) घोषणाओं के क्रियान्वयन की एक सतत् प्रक्रिया है। संबंधित विभाग द्वारा अपने निहित प्रावधानों/प्रक्रियाओं/नियमों के तहत कार्यवाही की जाती है, अत: क्रियान्वयन की निश्चित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
24. ( क्र. 386 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में मध्यप्रदेश विधान सभा उपचुनाव 2020 के पूर्व उक्त क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में जो चुनावी वादे एवं घोषणाएं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, उक्त सम्पूर्ण चुनावी वादे एवं घोषणाओं की जानकारी देवें एवं उक्त ग्वालियर-चंबल संभाग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए भूमिपूजन एवं शिलापट्टिका लगाकर किए गए उद्घाटनों की जानकारी देवें तथा उक्त घोषणाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों से स्वीकृत बजट एवं राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा उक्त उपचुनाव 2020 के पूर्व एवं बाद में की गई सम्पूर्ण घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं भौतिक रूप से जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु स्वीकृत बजट एवं उक्त कार्य हेतु जारी की गई समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी आदेशों की छायाप्रतियां प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करावें। (ग) क्या मध्यप्रदेश विधान सभा उपचुनाव 2020 के पूर्व ही दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के अनुरूप विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा भौतिक रूप से कार्य प्रारंभ कर दिये थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे एवं उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य किस कारण से बंद कर दिए गए हैं अथवा अधूरे पड़े हैं? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिमनी एवं अम्बाह विधान सभा क्षेत्र में स्वयं के द्वारा की गई घोषणाओं एवं चुनावी वादों को पूर्ण करने के लिये आगामी फरवरी-मार्च 2021 के बजट सत्र में बजट का विशेष प्रावधान कर स्वयं की घोषणाओं को पूर्ण कराएंगे? यदि हाँ, तो निश्चित समयावधि बताएं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोनाग्राफी एवं नवीन एक्स-रे मशीन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 432 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1162 दिनांक 18 दिसम्बर 2019 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ के लिये सोनोग्राफी मशीन क्रय करने हेतु बजट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवंटित किया गया है तथा मशीन क्रय हेतु नियमानुसार कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से किये जाने का प्रावधान है तो सोनोग्राफी मशीन क्रय हेतु कितनी राशि का आवंटन कब किया गया तथा प्रश्न दिनांक तक मशीन क्रय कर सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में उक्त सुविधा प्रारंभ करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही गई? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक सोनोग्राफी मशीन क्रय कर उसको प्रारंभ करा दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ 300 एम.ए. एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, जो कि अत्यंत पुरानी होने से दो-तीन दिन के अंतराल में खराब होती रहती है जिसके अभाव में आवश्यक जांचें व अन्य व्यवस्थाएँ प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो उक्त मशीन के निरंतर उपयोग हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) उपरोक्तानुसार क्या सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन एवं नवीन एक्स-रे मशीन क्रय कर बाधित सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, राशि रूपयें 10 लाख का आवंटन दिनांक 08.09.2018 को किया गया। जी नहीं। जी हाँ, यथासंभव शीघ्र सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ कर दिया जायेगा। (ख) जी नहीं, 60 एम.ए. एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, यथासंभव शीघ्र।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटन
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
26. ( क्र. 433 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक स्वेच्छानुदान निधि वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1.00 लाख का आवंटन प्रश्न दिनांक तक अप्राप्त होने से प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसित हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2020-21 का पूर्ण आवंटन राजगढ़ जिले को किया जा चुका हैं? यदि हाँ, तो बतावें, यदि नहीं तो कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक आवंटित किया जाना किन कारणों से शेष हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित राशि का आवंटन प्रदान कर अनुशंसित हितग्राहियों को लाभांवित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष राशि जारी की जा चुकी है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधायक स्वेच्छानुदान अन्तर्गत अनुशंसित हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने हेतु राशि अंतरित कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु आवंटन प्रदान किए जाना
[पर्यटन]
27. ( क्र. 444 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पर्यटक विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 6-28/2019/तैतीस भोपाल दिनांक 22.11.2019 के माध्यम से परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेड़ापति मंदिर परासिया, देवरानी दाई वाटरफाल, जिल्हेरी घाट, कोसमी हनुमान मंदिर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 817 लाख (आठ करोड़ सत्रह लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों के विभाग द्वारा ठेकेदारों को टेंडर प्रदान कर, अनुबंध किया जा चुका है परन्तु अभी तक उपरोक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। जिसके कारण स्वीकृत निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाये है? शासन द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु राशि आवंटित नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा कब तक राशि का आवंटन प्रदान कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
बोर खनन कार्य की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
28. ( क्र. 446 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में म. प्र.शासन द्वारा नवीन बोर खनन कार्य हेतु विभाग को निर्देश प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है। शासन द्वारा विभाग को नवीन बोर खनन कार्य हेतु निर्देश प्रदान नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु नवीन बोर खनन कार्य किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2021/43 दिनांक 13.01.2021 को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिस पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या के निदान हेतु नवीन बोर खनन कार्य की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांकित पत्र के संदर्भ में 11 नये नलकूप खनन स्वीकृत किये गये हैं। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।
कोरोना वैक्सीन के शुल्क के सम्बन्ध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 464 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कोरोना उन्मूलन के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन के 02 डोज के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया है? यदि हाँ, तो कितना? (ख) क्या सरकार सभी प्रदेशवासियों को कोरोना उन्मूलन के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन के 02 डोज निःशुल्क उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रदेश में कोरोना उन्मूलन के लिये भारत शासन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के निःशुल्क 02 डोज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिसमें सर्वप्रथम हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाईन वर्कर्स एवं 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का कोविड-19 टीकाकरण कराये जाने के निर्देश हैं। आगामी कार्ययोजना भारत शासन से प्राप्त निर्देशानुसार की जावेगी।
जिला योजना समिति के कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
30. ( क्र. 465 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऐसे कौन-कौन से कार्य एवं प्रस्ताव हैं जिनका अनुमोदन जिला योजना समिति से किया जाना आवश्यक है? साथ ही ऐसे कौन-कौन से कार्य एवं प्रस्ताव हैं जिनमें प्रभारी मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होती है? (ख) छतरपुर जिले में वर्तमान में कौन प्रभारी मंत्री हैं। मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रभारी मंत्री ने कौन-कौन से कार्य की अनुशंसा की? जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित हुई? कौन से कार्यों की अनुशंसा हुयी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में वर्तमान में प्रभारी मंत्री नहीं होने के कारण क्या जिला का विकास, प्रशासनिक गतिविधियां बधित हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रभारी मंत्री नियुक्ति नहीं होने के पीछे क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला योजना समिति के कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले का प्रभार वर्तमान में किसी मंत्री के पास नहीं है। मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक दिनांक 31.01.2020 को जिला योजना समिति की एक बैठक आयोजित हुई। मान.प्रभारी मंत्री तथा जिला योजना समिति से विभाग को कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जिले के विकास, प्रशासनिक गतिविधियाँ सामान्य रूप से संबंधित विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं।
पदोन्नति छोड़ने पर समयमान वेतनमान की पात्रता
[वित्त]
31. ( क्र. 469 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन के शासकीय सेवकों को समान अवसरों का लाभ देने हेतु समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है? (ख) क्या समयमान वेतनमान का लाभ देने हेतु वित्त विभाग पत्र क्र. एफ 11/1/08/नियम/चार दिनांक 24.01.08 एवं कोष एवं लेखा मप्र पर्यावास भवन भोपाल के पत्र क्रं/मद/2018 भोपाल 678 दिनांक 26.10.18 के अनुसार यह स्पष्ट है कि पदोन्नति के परित्याग की स्थिति में पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान वापस नहीं लिया जाना है? (ग) क्या ऐसे प्रकरणों में समयमान का लाभ वर्ष 2006 से है, किंतु इसका आदेश बाद में जारी हुआ है और समयमान वेतनमान स्वीकृत होने की दिनांक तथा आदेश जारी होने की दिनांक के बीच में किसी शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ लेने से इंकार किया गया है, तो क्या ऐसे प्रकरणों में समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना है? और यदि लाभ दे दिया है, तो क्या वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित है? (घ) समयमान वेतनमान की पात्रता पूर्व की दिनांक से आती है और इसका आदेश देरी से जारी किया जाता है तो इसमें शासकीय सेवक का दोष हैं या राज्य शासन का? यदि शासकीय सेवक का दोष नहीं है तो क्या उसे लाभ से वंचित किया जाना उचित है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 1991/2593/2018/नियम/चार, दिनांक 17/10/2018 से निर्देश जारी किये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ग) वित्त विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1560/1530/2020/नियम/चार, दिनांक 08/12/2020 से स्पष्ट किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) समयमान वेतनमान के आदेश सुस्पष्ट है। अत: किसी का भी दोष होने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
तराना विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
32. ( क्र. 472 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उज्जैन कलेक्टर की संस्कृति शाखा में 03/01/2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 की 80 लाख रुपए की राशि तराना विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दी गयी थी? यदि हाँ, तो आदेश पत्र क्रमांक एफ 3-34/2019/अड़सठ भोपाल दिनांक 17/12/2019 के परिपालन में कलेक्टोरेट उज्जैन द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायें। (ख) राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में 80 लाख रुपए की राशि का आवंटन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित दिया गया था, उसके उपरांत भी किन किन कारणों से किस विभागीय अमले की घोर लापरवाही से प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ? इस घोर लापरवाही के लिए पर्यवेक्षण और नियंत्रणकर्ता अधिकारी पर शासन द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) मध्यप्रदेश शासन अध्यात्म विभाग मंत्रालय के प्रश्नांश (क) आदेश की शर्तों का पालन समयावधि में कलेक्टर ज़िला उज्जैन द्वारा नियत अवधि में नहीं किया गया? आचरण नियमावली अनुसार की गयी कानूनी कार्यवाही से अवगत कराएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में तहसील तराना स्थित 11 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन को नियुक्त कर राशि प्रदाय की गई थी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी को पत्र क्रमांक 480 दिनांक 10/01/2020 द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिखा गया था जो संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन द्वारा दिनांक 25.02.2020 को राशि रूपये 80 लाख प्राप्त हुए। उक्त राशि वित्तीय वर्ष दिनांक 31/03/2020 के समाप्ति के कारण लेप्स न हो इस हेतु राशि समर्पित की गई। जिसका पुर्नावंटन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने से किया जाना संभव नहीं हो सका। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
वेतनमान के अनुरूप पदनाम प्रदान किये जाना
[सामान्य प्रशासन]
33. ( क्र. 476 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति पर कितने वर्षों से रोक लगी हुई हैं, पूर्ण जानकारी सहित कारण बतावें। (ख) क्या यह सत्य है कि प्रदेश में पदोन्नति से वंचित अधिकारी/कर्मचारी समयमान वेतनमान के कारण उच्चतर पदों के वेतनमान का लाभ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्राप्त हो रहे वेतनमान के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को पदनाम दिये जानें में क्या कठिनाई है? (ग) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों को मिल रहे वेतनमान के अनुरूप पदनाम दिये जाने से शासन को अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा, साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे वेतनमान के अनुरूप उच्चतर पद का पदनाम दिये जानें से सीधी भर्ती के पद भी रिक्त हो जावेगें, जिससे नवयुवकों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश के समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर मिल रहे वेतनमान के अनुरूप पदनाम दिये जाने के आदेश कब तक जारी कर पदनाम दे दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? अभी तक आदेश जारी न करने का कारण स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पदोन्नति पर रोक के संबंध में सा.प्र.वि. द्वारा कोई दिशा-निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को आदेश पारित किये गये हैं जिसके विरूद्ध मान.सर्वोच्च न्यायालय में शासन की ओर से सिविल अपील दायर की गई है जिसमें दिनांक 12.05.2016 को यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं। (ख) एवं (ग) जी हाँ। उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सहायक वर्ग 3 के द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर/समयमान वेतनमान में समानता
[वित्त]
34. ( क्र. 477 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सभी विभागों में कार्यरत सहायक वर्ग-3 को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/4 दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति वेतनमान (5200-20200+1900 ग्रेड-पे) से द्वितीय उच्चतर वेतनमान (5200-20200+2800ग्रेड-पे), तृतीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+3200 ग्रेड-पे) प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था, जो मंत्रालयीन एवं विधि विभाग में कार्यरत सहायक वर्ग 3/लोकसेवकों पर भी लागू था? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या मंत्रालयीन सहायक वर्ग-3 एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 को जिनका भी प्रारंभिक वेतनमान स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक वर्ग-3 की भांति (5200-20200+1900 ग्रेड-पे) था, को द्वितीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+3600 ग्रेड-पे) एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान (9300-34800+4200 ग्रेड-पे) प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? आदेश की प्रति सहित उक्त संशोधन किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये? प्रस्ताव की प्रति नोटशीट सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक वर्ग-3 एवं मंत्रालयीन एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 के लोकसेवकों के द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमानों में विसंगति उत्पन्न हुई है या नहीं? यदि हाँ, तो एक ही पदनाम के अलग-अलग विभागों/कार्यालयों के सहायक वर्ग-3 लोकसेवकों की द्वितीय एवं तृतीय उच्चतर वेतनमान में अंतर करने का क्या कारण है, उक्त विसंगति को कब तक समाप्त कर आदेश जारी कर दिये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 07 फरवरी 2013 के अनुपालन में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27 जनवरी 2015 की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विधि विभाग मंत्रालय का अंग होने से वर्णित आदेश विधि विभाग के सहायक ग्रेड-3 के लिये भी लागू है। (ग) जी नहीं। शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार मंत्रालय एवं विधि विभाग के सहायक वर्ग-3 को उनके पदोन्नति क्रम के पदों के वेतनमान के अनुसार द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान दिये गये है। स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड-3 एवं राज्य शासन के अन्य विभागाध्यक्ष/मैदानी कार्यालय के सहायक वर्ग-3 को दिये गये द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान समान है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सीधी जिले में पर्यटन का विकास
[पर्यटन]
35. ( क्र. 491 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले में कौन-कौन से स्थान पर्यटन केन्द्र हेतु चिन्हित किए गये हैं? उनके विकास हेतु क्या-क्या कार्य अभी तक हो चुके हैं? (ख) चुरहट विधानसभा में बाणभट्ट की तपोस्थली एवं प्राचीन शिव मंदिर (1000 वर्ष पूर्व) चन्दरेह के विकास हेतु क्या योजना है? क्या इसको पर्यटन के मानचित्र में लाये जाने की कोई योजना है? मुकुंदपुर सफारी से चन्दरेह होते हुए संजयगांधी नेशनल पार्क तक का पर्यटन रूट बनाने का सर्वे कब तक हो जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा के अन्तर्गत भितरी ग्राम में डांडी टोला पन्ना पहाड़ी स्थित वाटर फाल को पर्यटन से जोड़ने हेतु कोई विचार क्या लंबित है? यदि नहीं, तो क्या इस जोड़ा जायेगा।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
चुरहट विधानसभा अंतर्गत जल जीवन मिशन एवं नलजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
36. ( क्र. 492 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जलजीवन मिशन के अंतर्गत चुरहट विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 में मा. मुख्यमंत्री जी को पत्र सौंपा था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या बाणसागर बांध एवं गुलाब सागर बांध के निकट से चुरहट विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ होता है? इस बांध के माध्यम से जलजीवन मिशन (नलजल योजना) प्रारंभ की जा सकती है? इस संबंध में शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक योजना बनाई जायेगी? (ग) पिछले वित्तीय वर्ष में चुरहट विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर की कितनी नलजल योजनायें स्वीकृत की गयी थीं? उसकी प्रगति से अवगत करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा बाणसागर बांध पर आधारित योजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। योजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) 04 ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं। 02 योजनाएं पूर्ण एवं 02 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]
37. ( क्र. 511 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून 2018 से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग एवं उसकी सम्बद्ध ईकाईयों में प्रश्न दिनांक तक संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा मानिटरिंग/पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था की गई है? अभी तक आदेश के पालन के लिए कितनी समीक्षा बैठक विभाग द्वारा कब-कब आयोजित की गई हैं? (ग) राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वेतन निर्धारण न किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में आदेश का पालन न करने के कारण संबंधित विभागों की समीक्षा कर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेशानुसार क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम 90 प्रतिशत वेतन निर्धारण किया जाकर भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक उक्त आदेश का पालन किया जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पद के न्यूनतम वेतनमान के 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोतमा में टेंडर देने में अनियमितता पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 526 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्र. क्र. 715 दिनांक 30-12-2020 को (ख) व (घ) उत्तर अनुसार कार्य अल्प अवधि में पूर्ण कराने के नाम पर में. धर्मेंद्र चौबे अनूपपुर को बिना टेंडर निकाले कार्य आवंटित कर दिया गया? ऐसा किस नियम के तहत किया गया? नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) कार्य आवंटन करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित फर्म को कितना भुगतान किन तारीखों में किया गया की जानकारी टी.डी.एस. कटौत्रे सहित देवें। यदि टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया तो कारण बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनाँक 01.06.2018 की कंडिका 5 के अनुसार उक्त कार्यवाही की गयी है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) डॉ. बी.डी. सोनवानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर। उक्त आवंटन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं है, अतः कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
कोतमा में प्रोटोकाल का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 527 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के पत्र क्र एफ/9/22/2006/1/4, भोपाल दि. 06-02-2006 एवं क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दि. 23-03-2011 के अनुसार मा. विधायक/सांसद का प्रोटोकाल स्पष्ट किया गया है लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए न.पा.प. कोतमा जिला अनूपपुर के कार्यक्रम दि. 20-12-2020 को न तो प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किया गया एवं न ही आमंत्रण पत्र पर नाम अंकित किया गया? ऐसा क्यों? (ख) ऐसा करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) अनूपपुर जिले में बार-बार हो रही प्रोटोकाल उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग कब तक संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 20.12.2020 को अनुविभाग मुख्यालय कोतमा में लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर पालिका कोतमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, माननीय सांसद/विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। दिनांक 20.12.2020 को ही पृथक से नगर पालिका कोतमा में परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त दोनों कार्यक्रम एक ही मंच पर आयोजित किये गये जिसमें लोक निर्माण विभाग के आमंत्रण में माननीय विधायकजी का नाम था, जिसमें माननीय विधायकजी उपस्थित थे। परिषद के आयोजित कार्यक्रम में माननीय विधायकजी का नाम आमंत्रण पत्र में अंकित न होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। (ख) माननीय विधायकजी का नाम आमंत्रण पत्र में अंकित न होने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों, निर्देशित शिष्टाचार का पालन तथा शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 11 दिसम्बर 2019 से सर्व संबंधितों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु लिखा गया है।
अधिकारियों के तबादले
[सामान्य प्रशासन]
40. ( क्र. 542 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 25.01.2021 तक प्रदेश में कुल कितने तबादले हुए? कैडरवार, विभागवार बतावें। (ख) यह भी बतावें कि इन पर शासन की कितनी राशि व्यय हुई? विभागवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रदेश में स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है? यदि हाँ, तो ये तबादले किस नियम के तहत हुए? नियम/आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। विभागवार जानकारी देवें। (घ) नियमों/आदेशों का उल्लंघन करके तबादले करने वाले अधिकारियों की शासन कब तक जिम्मेदारी तय करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वरोजगार योजनाओं में सब्सिडी
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
41. ( क्र. 543 ) श्री बाला बच्चन : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी और इंदौर जिले में कितनी स्व-रोजगार योजनाओं में कितने हितग्राहियों की सब्सिडी शासन ने रोक दी है? योजना का नाम, हितग्राही संख्या, सब्सिडी राशि सहित जिलावार बतावें। बड़वानी जिले के हितग्राहियों की सूची विधान सभावार देवें। (ख) ऐसा करने के पीछे उद्देश्य बताएं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? (ग) कोरोना काल में युवा उद्यमियों की सहायता करने की बजाय उन्हें हतोत्साहित करने वाला निर्णय किस स्तर पर लिया गया? नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) कब तक इस रोक को हटाकर हितग्राहियों को सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) बडवानी और इंदौर जिले में स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी हितग्राही की सब्सिडी रोके जाने का आदेश शासन द्वारा नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बैकलॉग पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
42. ( क्र. 550 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में चंबल संभाग अन्तर्गत दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के रिक्त बैकलॉग पदों की संख्या कितनी-कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अन.जाति, अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों की संख्या विभागवार, पदवार कितनी-कितनी है? (ग) म.प्र. में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भरने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या बैकलॉग पदों को भरने के लिये कोई समय-सीमा दी गई है? यदि हाँ, तो उस समय-सीमा में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद क्यों नहीं भरे गये?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चंबल संभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति के 316, अनुसूचित जनजाति 304 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 189 बैकलॉग पद रिक्त है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) मध्यप्रदेश में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। बैकलॉग पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 30 जून 2021 समय-सीमा निर्धारित की गयी है। यह सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला मुरैना में मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार वितरण में अनियमितताएं
[महिला एवं बाल विकास]
43. ( क्र. 551 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मुरैना से प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.22 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा जिला मुरैना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदाय किये गये टेक होम राशन (रेडी टू ईट) की जानकारी चाही गई थी लेकिन प्रश्न दिनांक तक जानकारी क्यों नहीं दी गई? प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या मुरैना जिले में मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार बांटने में भारी अनियमिततायें कर वितरण एजेंसी द्वारा अधिकारियों से सांठ-गांठ कर राशि का बंटवारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो ग्राम एवं शहरों में वितरण व्यवस्था में एकरूपता क्यों नहीं है? ग्रामों में समूह द्वारा एवं शहरीय क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा वितरण क्यों कराया जा रहा है? (ग) क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मुरैना द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों से सांठ-गांठ करके पिछले 3-4 वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र मुरैना में एक ही एजेंसी द्वारा मध्यान भोजन एवं पोषण आहार वितरण कार्य कराया जा रहा है? क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी मुरैना के सम्पूर्ण कार्यकाल की उच्च स्तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जिला मुरैना अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदाय किये गये टेकहोम राशन (रेडी टू ईट) की जानकारी परियोजनाओं से संकलित न होने से तत्समय प्रदाय नहीं की जा सकी। पत्रानुसार चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जी नहीं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पूरक पोषण आहार व्यवस्था के पृथक-पृथक शासन के निर्देश है। ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था शासन नियम निर्देशों के अनुरूप ही है। ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। शासन निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) जी नहीं। नगर पालिका क्षेत्र मुरैना में पुष्पक महिला स्व सहायता एवं कामकारी महिला संघ मुरैना द्वारा एकीकृत किचिन प्रणाली के तहत नगरीय क्षेत्र मुरैना के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभागीय जिला स्तरीय समिति एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन से माह दिसम्बर 2016 से निरन्तर पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेयजल की समस्या का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
44. ( क्र. 594 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र पूरा पहाड़ी एवं पथरीला है तथा यहाँ पर प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात एवं ग्रीष्म काल के पहले ही नलकूपों का जल स्तर नीचे चला जाता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र जबेरा में पेयजल व्यवस्था हेतु नल-जल योजना, नलकूप खनन, बोर में मोटर पंप आदि की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? (ख) क्या दमोह जिले की जबेरा विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में नल जल योजना में पाइप लाइन विस्तार, स्कूल आंगनवाड़ी में पेयजल हेतु नलकूप खनन व मोटर पंप आदि की निविदाएं निकालकर कार्य स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो जबेरा विधानसभा क्षेत्र में कार्य स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? (ग) जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सतधारु पेयजल परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण हो सकेगा तथा कार्य पूर्ण अवधि के दौरान जबेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पाइप लाइन विस्तार, नलकूप खनन, मोटर पंप आदि क्या व्यवस्था की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। ग्रीष्मकाल में भूजल स्त्रोतों का जल स्तर केवल आंशिक एवं अस्थायी रूप से नीचे जाता है। विभाग द्वारा संभावित ग्रीष्मकालीन पेयजल संकट के निवारण के लिये कार्ययोजना बनायी जाती है, ग्रीष्मकाल में जिन ग्रामों में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होती है वहाँ विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिये आवश्यकतानुसार कार्य किये जाते हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र जबेरा के सभीग्रामों को सम्मिलित कर 02 समूह जलप्रदाय योजनायें पूर्व से स्वीकृत हैं जिनके कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं अतः वर्तमान में अन्य योजनाओं की स्वीकृति प्रस्तावित नहीं है। (ग) मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत सतधारू बांध आधारित ब्यारमा (जबेरा-तेंदूखेड़ा) समूह जलप्रदाय योजना का कार्य सितम्बर 2021 एवं ब्यारमा (दमोह-पटेरा) समूह जलप्रदाय योजना का कार्य दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती है।
बन्द पड़े उद्योगों को पुन: चालू कराना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
45. ( क्र. 596 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत नगर सारंगपुर एवं पचोर में औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितने-कितने हेक्टेयर भूमि आरक्षित है? आरक्षित क्षेत्र में किन-किन उद्यमियों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित है एवं आवंटित भूमि पर कौन-कौन से उद्यमियों द्वारा कौन-कौन सा उद्योग स्थापित है? तथा किन-किन उद्यमियों द्वारा उद्योग ही स्थापित नहीं किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित जिन उद्यमियों द्वारा जमीन तो आवंटित करा ली गयी है लेकिन उद्योग स्थापित नहीं किये गये है, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही कर जमीन वापस ली जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित जो उद्योग चालू हैं उनमें कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है? उद्योगवार, उद्यमीवार, उद्योग से उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं का नाम तथा उद्योग में लगने वाले मजदूर/कर्मचारी संख्या की जानकारी से अवगत करावें। (घ) क्या बंद पड़े उद्योगों को पुन: चालू करवाने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सांगरपुर विधानसभा अंतर्गत नगर सांरगपुर एवं पचौर में कोई भी भूमि आरक्षित नहीं है अत: शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (ख) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) बंद हो चुके उद्योगो को पुनर्जीवित करने के लिये यदि इकाई द्वारा वित्तीय संस्था के सहयोग से पुनर्जीवन पैकेज तैयार कराया जाता है तो इकाई को नियमानुसार एम.एस.एम.ई विकास नीति, 2019 के तहत सक्षम समिति के माध्यम से सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है।
कुण्डालिया वृहद परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पानी का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
46. ( क्र. 597 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र को कुण्डालिया वृहद परियोजना से पेयजल हेतु लाभांवित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक लाभांवित किया जावेगा? (ख) सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र को पेयजल हेतु किस स्थल पर फिल्टर प्लांट एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा स्टोरेज टैंक बनाना प्रस्तावित है? उक्त स्थल का यदि चयन कर लिया गया है, तो कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (ग) पेयजल हेतु कौन-कौन से ग्रामों में जल वितरण हेतु मुख्य पाईप लाइन एवं ग्रामों के अन्दर छोटी-छोटी पाईप लाइन का कार्य किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों में कब तक कार्य कराया जावेगा? (घ) क्या पेयजल हेतु वर्ष जुलाई 2021 तक ग्रामों को शुद्ध पानी प्रदाय किये जाने की निर्धारित अवधि है? उस निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मार्च 2022 तक। (ख) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के ग्रामों में पेयजल हेतु कुण्डालिया बांध के पास फिल्टर प्लांट निर्माणाधीन है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
जिले में जनसम्पर्क विभाग का कार्यालय एवं पदों की स्वीकृति
[जनसंपर्क]
47. ( क्र. 620 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी जिले में जनसम्पर्क विभाग का जिला कार्यालय तथा पद स्वीकृत किये जाने हेतु किन-किन स्तर से कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही एवं कार्यालय न खोले जाने के कारण सहित बताया जाये कि जिला कार्यालय तथा पद स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर अद्यतन क्या स्थिति है? (ख) क्या जिला कार्यालय एवं पद स्वीकृत न होने से प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन का कवरेज प्रभावित हो रहा है? (ग) क्या जिले में स्थित पयर्टन नगरी ओरछा में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के कवरेज के लिये भी अन्य जिलों से अधिकारी कर्मचारी एवं संसाधन जुटाने में शासन को अपव्यय करना पड़ता है? क्या इस अपव्यय की रोकथाम के लिये किसी भी स्तर के कर्मचारी जिले को स्थाई रूप से उपलब्ध कराना क्यों संभव नहीं हो पा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं, प्रचार प्रसार का कार्य जिला जनसंपर्क कार्यालय, टीकमगढ़ के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। प्रचार प्रसार का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। (ग) पूर्व की भांति प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। नवीन पदों का सृजन होते ही पदस्थापना की जायेगी।
वित्त विभाग की अनुमति के बिना संचालित खातों के मामलों में कार्यवाही
[वित्त]
48. ( क्र. 625 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बगैर वित्त विभाग की अनुमति के खोले गये बैंक खातों को बंद करने और संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश दिए गये हैं और महालेखाकार ने भी अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में उक्त अनियमितता को शामिल किया है? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रतियां उपलब्ध करावें तथा महालेखाकार के विगत 5 वित्तीय वर्षों के प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस विभाग द्वारा बगैर वित्त विभाग की अनुमति के संचालित बैंक खाते कब कब बंद कराये गये? (ग) बगैर अनुमति के बैंक खाते संचालित करने के मामले में किन-किन आहरण संवितरण अधिकारियों पर कब-कब कितना कितना अर्थदंड अधिरोपित किया गया? कितनी-कितनी राशि वसूल की गयी? (घ) क्या वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक जि.कों/स्था./ऑडिट/2017/1087 दिनांक 17/10/2017 के द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जबलपुर को व्यक्तिगत खातों में जमा की गयी शासकीय राशि पर दो प्रतिशत अर्थदंड की राशि 4026800/-जमा करने हेतु लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त राशि को संबंधित से वसूल कर शासकीय कोष में जमा किये जाने के अभिलेख उपलब्ध करावें। यदि वसूली नहीं हुई है तो कौन जिम्मेदार है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) विस्तृत जानकारी होने के कारण समस्त विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अव्हेलना
[सामान्य प्रशासन]
49. ( क्र. 626 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 936 उत्तर दिनांक 18 दिसम्बर 2019 में विभाग द्वारा कहा गया था कि लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति गोपनीय स्वरूप की होने से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में पोर्टल पर प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है? उक्त प्रतिबंधित किये जाने संबंधी शासकीय निर्णय/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन, सी.बी.आई. और आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्यूरो से अधिक गोपनीय प्रकृति की हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। (ग) सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 68/2016 में पारित आदेश के पालन में जब सी.बी.आई. और EOW जैसी एजेंसियां अत्यंत संवेदनशील एवं अतिगोपनीय प्रकृति की एफ.आई.आर. भी पोर्टल पर सार्वजनिक कर रही हैं तो लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना उक्त न्यायालयीन आदेश की परिसीमा से स्वयं को कैसे प्रथक मान सकता है? (घ) लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन करने के स्थान पर की जा रही मनमानी पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधायकों के आमंत्रण से संबंधित
[सामान्य प्रशासन]
50. ( क्र. 629 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक के रूप में आमंत्रित नहीं किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव, कलेक्टर विदिशा एवं संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों को पत्र क्रमांक 4672 दिनांक 15.07.2020 पत्र क्रमांक 4807 दिनांक 28.08.2020 पत्र क्रमाक 4370 दिनांक 25.04.2020 पत्र क्रमांक 5193 दिनांक 07.01.2021 पत्र क्रमांक 5184 दिनांक 04.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5237 दिनांक 16.01.2021 लिखकर, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? (ख) क्या शासन विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगातार स्थानीय विधायक को आमंत्रित न कर भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों के लिये दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
झिरन्या माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
51. ( क्र. 633 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड झिरन्या क्षेत्र में नर्मदा के पानी से सिंचाई हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा कोई परियोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो इस योजना की क्या लागत है तथा इस योजना से भीकनगाँव विधानसभा के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? ग्रामों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) तथा उक्त परियोजना की स्वीकृति वर्तमान तक लंबित होने का क्या कारण है? क्या पंचाट अधिनियम के तहत 2023 के पश्चात नर्मदा के पानी का उपयोग म.प्र. सरकार नहीं कर पायेगी? (ग) क्या झिरन्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किसानों की कई वर्षों की मांग को देखते हुए उक्त परियोजना की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) झिरन्या क्षेत्र में नर्मदा के पानी से सिंचाई हेतु मैदानी स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) परीक्षणाधीन होने के कारण। नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णयानुसार वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के हिस्से के संपूर्ण नर्मदा जल का उपयोग किया जाना लक्षित है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन की की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
52. ( क्र. 634 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है? जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। विगत वर्षों में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन वर्तमान में कितने अधूरे हैं? इन भवनों की स्वीकृति कब हुई है तथा वर्तमान तक भवन अधूरे हैं, उसका क्या कारण है? कार्य एजेन्सी को भवन पूर्ण करने की समय-सीमा क्या निर्धारित थी? स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने का दोषी कौन है? क्या इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए कोई कार्यवाही की जायेगी? (ख) भीकनगाँव विधानसभा अन्तर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी भवन हैं जो स्वीकृति उपरान्त अप्रारंभ है? उसका क्या कारण है तथा कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होगें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल 220 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है, जनपद पंचायत झिरन्या में 155 एवं जनपद पंचायत भिकनगांव में 65, इस प्रकार कुल 220 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहिन है। विगत वर्षों में स्वीकृत 34 आंगनवाड़ी भवनों में से वर्तमान में 31 भवन अधूरे हैं। इन भवनों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई है तथा वर्तमान तक 31 भवन अधूरे (निर्माणाधीन) हैं। अधूरे रहने का कारण पुस्तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र-1 अनुसार है। कार्य एजेन्सी को भवन पूर्ण करने की समय-सीमा 06 माह निर्धारित थी। स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने के लिए निर्माण एजेन्सी जिम्मेदार है। निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत को कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3908 दिनांक 15/10/2020 एवं पत्र क्रमांक 479, दिनांक 23/01/2021 अनुसार पत्र जारी किया गया। (ख) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत भवनों में कोई भी भवन अप्रारंभ नहीं है।
माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के शेष ग्रामों को जोड़ने की कार्यवाही
[नर्मदा घाटी विकास]
53. ( क्र. 637 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 1383/2019 दिनांक 28.12.2019 के अनुसार तत्कालीन मंत्री को पत्र सौंपकर नर्मदा झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के शेष ग्रामों को जोड़ने एवं पत्र क्रमांक 1384/2019 दिनांक 28.12.2019 के अनुसार नर्मदा नालछा, माण्डु माइक्रो सिंचाई योजना में सरदारपुर तहसील के 24 गांवों को जोड़ने की मांग की गई थी? (ख) उक्त दोनों योजना में सरदारपुर तहसील के कितने एवं कौन-कौन से गाँवों को शामिल किया गया है एवं कितनी हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।? (ग) प्रत्येक गाँव की कुल कितनी हेक्टेयर जमीन ली जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) ग्राम मिण्डा की लगभग 1.50 हेक्टेयर भूमि एवं 48.74 हेक्टेयर वन भूमि ली जाना प्रस्तावित है। नालछा माण्डु उद्वहन सिंचाई परियोजना परीक्षणाधीन है।
सरदारपुर के 30 बिस्तरीय अस्पताल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 638 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 16 जनवरी 2020, गुरूवार को आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में सरदारपुर के 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने का प्रस्ताव मंत्री-परिषद् से स्वीकृत हो चुका है। परीक्षण हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया।
ई-पेमेन्ट फेल होने वाले देयकों की जानकारी
[वित्त]
55. ( क्र. 642 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक डी.डी.ओ. कोड 4305002001 के अंतर्गत विभिन्न देयकों के ई-पेमेन्ट फेल हुए हैं? यदि हाँ तो देयकवार बतावें कि किस-किस देयक का ई-पेमेंट फेल हुआ है? ई-पेमेंट फेल होने का क्या कारण रहा है और संबंधित को इनका भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि जिन देयकों का ई-पेमेन्ट फेल हुआ है उनके चालान संबंधित विभाग को प्रदाय किये जा चुके हैं? यदि हाँ तो बतावें कि विभाग द्वारा इनका भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ तो किस-किस का भुगतान किस-किस को किया गया है और जिनका भुगतान नहीं हुआ है वह कब से लंबित हैं और क्यों? इनमें से ऐसे कितने भुगतान हैं जो संबंधित को न होकर किसी अन्य को कर दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि इसमें किस कर्मचारी अथवा शाखा प्रभारी की लापरवाही रही है? संबंधित दोषी पर कब और क्या कार्यवाही की जा रही है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। देयकवार फेल हुए ई-पेमेंट के विरूद्ध हितग्राहीवार किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। किसी हितग्राही के बैंक खाते का के.वाय.सी. पूर्ण न होने, बैंक खाते में लंबे समय तक लेन-देन न होने, हितग्राही का बैंक खाता चालू न होने, हितग्राही के खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने, एक राष्ट्रीयकृत बैंक का दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय होने एवं हितग्राही त्रुटिपूर्ण बैंक खाता संख्या प्राप्त होने आदि के कारण राशि का भुगतान असफल हो जाता है। असफल भुगतान के पुन: भुगतान हेतु एम.पी.टी.सी. 66 पर असफल भुगतान का देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाता है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक राशि रूपये 15, 90, 149/- की राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को किया जा चुका है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। भुगतान नहीं की गई राशि का चालानवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भुगतान संबंधित को न किया जाकर किसी अन्य को किये जाने संबंधी जानकारी "निरंक'' है। (ग) लंबित चालानों के समयावधि में भुगतान नहीं करने के लिये जिला कायर्क्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास उज्जैन के लेखा शाखा प्रभारी की लापरवाही रही है। लेखा शाखा प्रभारी श्री सुरेश जीनवाल सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुजन मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को कलेक्टर जिला उज्जैन के क्रमश: आदेश क्रमांक स्था./मबावि/2020/3761 उज्जैन दिनांक 16/12/2020 एवं आदेश क्रमांक स्था./मबावि/2020/3763 उज्जैन दिनांक 16/12/2020 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
अधिकारी एवं कर्मचारियों के अवकाश की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 644 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्पताल बड़नगर जिला उज्जैन में दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर 2012 की स्थिति में कौन-कौन डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ थे? नाम व पद सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर 2012 को अवकाश पर रहे? अवकाश किस कारण से लिया गया था? अवकाश आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या डॉक्टर अवकाश की अवधि में प्रायवेट अस्पताल में मरीजों को उपचार कर सकते हैं? यदि हाँ तो नियम-निर्देश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो यह कृत्य किस श्रेणी में आता है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है है। (ग) जी नहीं। म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 16 के उपनियम (4) का उल्लघंन माना जाता है। शासन आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
कोरोना मरीजों के उपचार तथा वैक्सीन की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 649 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना मद में जनवरी 2021 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है? जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) जनवरी 2021 तक प्रदेश में कुल कितने कोरोना मरीज पॉजीटिव पाए गए तथा उनमें से कितनों का इलाज शासकीय चिकित्सालय में, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, मरीज के घर पर तथा खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार बतावें कि किस-किस समूह में इलाज के दौरान कितने कितने मरीज मृत हुए तथा प्रदेश में जनवरी 2021 तक कुल कितने मरीज मृत हुए हैं। (घ) क्या प्रदेश की संपूर्ण जनता को कोरोना वैक्सीन का टीका शासन स्तर से लगाया जाएगा? यदि नहीं, तो बतावें कि क्या योजना है तथा 31 जनवरी 2021 तक कुल कितनों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है तथा उसमें मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना मद में जनवरी, 2021 तक कुल राशि रूपये 724.09 करोड़ खर्च की गई। जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची की जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) भारत शासन की समय-समय पर प्रसारित गाइड-लाइन अनुसार वैक्सीन का टीका चिन्हित हितग्राहियों को लगाया जा रहा है। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (शासकीय एवं गैर शासकीय), गृह मंत्रालय, अर्बन हाउसिंग मंत्रालय, रिवेन्यू तथा पंचायती राज संस्थानों के फ्रंट लाईन वर्कर्स को टीका लगाने के दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं। अतः उक्त चिन्हितों को टीका लगाया गया/जा रहा है। दिनांक 31 जनवरी तक कुल 298572 लोगों को टीका लगाया गया है।
कोरोना प्रभावित मरीजों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
58. ( क्र. 651 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल कितने कोरोना से प्रभावित मरीजों को शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया तथा कितने मरीजों को घर पर ही आईसोलेट किया गया? (ख) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मरीजों के लिये शासकीय अस्पतालों में कितना खर्च हुआ? प्रति मरीज खर्च कितना आया तथा निजी चिकित्सालयों को कितना भुगतान किया गया? प्रति मरीज औसत कितना भुगतान हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुबंधित निजी चिकित्सालय, घर पर आईसोलेट हुए मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? सभी मिलाकर कितने मरीज कोरोना महामारी से मृत हुए? मृत मरीजों की संख्या में कितनी बार परिवर्तन किस-किस कारण से हुआ? (घ) कोरोना का ईलाज तथा जनता में चेतना जागृत करने के लिये जनवरी 2021 तक शासन द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना से प्रभावित 226855 मरीजों को शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती एवं घर पर ही आईसोलेट मरीजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शासकीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों पर उपचार हेतु प्रति मरीज व्यय की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। इसलिये प्रति मरीज व्यय की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को राशि रूपये 163.81 करोड़ का भुगतान किया गया है। अनुबंधित निजी चिकित्सालय में कोविड-19 के प्रति मरीज पर लगभग रूपये 40, 443/- का व्यय हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) शासकीय अस्पताल, अनुबंधित निजी चिकित्सालय, घर पर आईसोलेट हुए मरीजों की मृत्यु की जानकारी एवं कुल मरीजों की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) शासन द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज हेतु अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को जनवरी 2021 कुल 163.81 करोड़ राशि खर्च की गई तथा जन चेतना जागृत करने में 31 जनवरी 2021 तक खर्च की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
पुराने अस्पताल के भवन का पुनर्निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 655 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर स्थित पुराना अस्पताल भवन एवं परिसर में संलग्न अन्य आवासीय भवन पूरी तरह से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी पड़े हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विगत वर्षों में उक्त पुराने अस्पताल में सिविल हास्पिटल के अतिरिक्त शहर के मध्य बड़ी आबादी क्षेत्र का व अनेक गाँवों का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र रहा है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त स्थल वर्तमान में पूरी तरह से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होकर कभी भी गिर सकता है, जिससे आस-पास लगी गलियों से आवागमन निरंतर होने की वजह से बड़ी जनहानि होने की सम्भावना भी बनी रहती है? (घ) यदि हाँ, तो क्या यहाँ पर शहरी उप स्वास्थ्य केंद्र भी प्रारम्भ किया गया था, किन्तु भवन के जर्जर होने की गंभीरता के कारण बंद किया गया तो अवगत कराएं कि क्षतिग्रस्त भवन को पूर्णतः ध्वस्त कर नवीन भवन की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सिविल अस्पताल जावरा, नवीन भवन में स्थानांतरित होने के कारण पुराना अस्पताल भवन अनुपयोगी व रिक्त होने से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। (ख) जी हाँ। (ग) पुराने अस्पताल का जर्जर भवन, रिक्त है उसमें कोई स्वास्थ्य संस्था संचालित नहीं है, इसके अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी नहीं, भवन रिक्त होने के कारण एवं किराये का भवन नहीं मिलने से उस भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिनांक 13.04.2016 से 20.10.2018 तक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किया गया था, किन्तु भवन जर्जर होने पर अब किराये के भवन में संचालित है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु नवीन भवन निर्माण का प्रावधान नहीं होने से भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं हो सकेगी।
प्रदेश में कुपोषण की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
60. ( क्र. 656 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा निरंतर नौनिहालों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं/माध्यमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो म.प्र. में वर्ष 2015 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की नौनिहालों में कुपोषण की स्थिति प्रदेश की किस प्रकार की रही? वर्षवार प्रादेशिक गणना संख्या सहित बताएंl (ग) जानकारी दें कि उपरोक्तानुसार ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलेवार किस प्रकार की स्थिति रही? संख्या सहित बताएं। (घ) अवगत कराएं कि रतलाम जिले में विकासखंडवार किस प्रकार की स्थिति रही? किन-किन माध्यमों/केन्द्रों के द्वारा किस-किस प्रकार के कार्य किये गये? इस हेतु वर्षानुसार कितना बजट प्राप्त होकर किन-किन कार्यों पर कितना व्यय हुआ तथा इससे सुधारात्मक किस प्रकार का परिवर्तन हुआ?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में 05 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) विकासखण्डवार बच्चों के पोषण स्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिले की आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जिले में वर्षवार प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। बच्चों के वजन की श्रेणी में हुए परिवर्तन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्थानांतरण की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
61. ( क्र. 664 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बाल विकास परियोजना अधिकारी बदरवास श्रीमती फ्रांसिस्का कुजूर का स्थानांतरण मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1249/1208/2020/50-1/दिनांक 13.7.2020 (क-1) द्वारा वन स्टाप सेंटर उमरिया किया गया था? जिसके विरूद्ध श्रीमती कुजूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक 10292/2020 में प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी उम्र 59 वर्ष से अधिक बताकर दिनांक 30.6.2021 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण किए जाने संबंधी उल्लेख किया है? क्या इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित के स्थानांतरण आदेश में स्थगन देकर अगली सुनवाई तक पुनः बदरवास पदस्थापना कर दी गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या श्रीमती कुजूर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार दिनांक 30.6.2021 को सेवानिवृत्त रही हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो शासन के नियमानुसार श्रीमती कुजूर की सेवानिवृत्ति की तिथि क्या है? क्या संबंधित श्रीमती कुजूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दिए गए अभ्यावेदन में गलत जानकारी देकर माननीय न्यायालय को भ्रमित किया गया है? माननीय न्यायालय में संबंधित द्वारा प्रेषित किए गए अभ्यावेदन की विभाग द्वारा जाँच क्यों नहीं की गई? इस हेतु कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार श्रीमती कुजूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक 10292/2020 में दिए गए उनके अभ्यावेदन में अपनी अधिवार्षिकी आयु दिनांक 30.6.2021 को पूर्ण करने संबंधी दी गई गलत जानकारी हेतु श्रीमती कुजूर सहित कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा विभाग संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा व कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। श्रीमती कुजूर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक 10292/2020 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-A अनुसार है। शेष प्रश्नांश माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। (ख) जी नहीं। श्रीमती फ्रांसिस्का कुजूर की सेवानिवृत्ति की तिथि 30-06-2023 है। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-B अनुसार है। जी नहीं, अतः शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं।
कुण्डेश्वर धाम का सौन्दर्यीकरण एवं समग्र विकास
[पर्यटन]
62. ( क्र. 668 ) श्री राकेश गिरि : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले के एक मात्र धार्मिक तीर्थ स्थल कुण्डेश्वर जहां की हजारों श्रद्धालु और पर्यटक वर्ष भर आते हैं, को पर्यटक ग्राम घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो पर्यटक ग्राम घोषित होने के पश्चात शासन द्वारा वर्षवार कितना बजट स्वीकृत हुआ और इस राशि से कौन-कौन से कार्य हुये? (ख) प्रश्नांश (क) में तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रृद्धालु और पर्यटकों के ठहरने सहित, मूलभूत सुविधाओं और नदी के सुरम्य तटों के सौन्दर्यीकरण तथा समग्र विकास की दिशा में शासन द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि कोई योजना अब तक नहीं बनाई गई तो जिले के इस एक मात्र तीर्थ क्षेत्र एवं पर्यटक ग्राम के सौन्दर्यीकरण एवं समग्र विकास के लिये, विकास योजना बनाकर कब तक राशि स्वीकृत कर दी जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
घर-घर नलजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
63. ( क्र.
673 ) श्री
राम लल्लू
वैश्य : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
जिला
सिंगरौली
अंतर्गत
विधानसभा 80
सिंगरौली, 79
चितरंगी, 81
देवसर, 82 धौहनी, 78
सिंहावल का
सिंगरौली
क्षेत्र में
शासन द्वारा नलजल
घर-घर
पहुँचाने की
क्या योजना
है? (ख)
क्या
विभाग द्वारा
निविदा जारी
की गयी है? निविदा
खुल गयी है, तो
कब तक कार्य
प्रारंभ किये
जाएंगे?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क)
जल जीवन
मिशन के
अंतर्गत हर घर
जल उपलब्ध
कराये जाने की
योजना है। (ख) 107
योजनाओं की
निविदा
आमंत्रित की
गई है। 107
योजनाओं में
से 96
योजनाओं की
निविदाएं खुल
गई हैं, जिनकी
स्वीकृति के
पश्चात
कार्यादेश
जारी किये गये
हैं एवं कार्य
प्रारंभ कर
दिया गया है।
सिंगरौली में संप्रेषण गृह निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
64. ( क्र. 674 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली (बैढ़न) में बड़ी संख्या में बालकों के अपराध के प्रकरण दर्ज होते हैं, जिनका न्याय किशोर वार्ड न्यायालय से अपराधों के निर्णय होने में विलंब होते हैं अर्थात कई वर्ष बीत जाते हैं एवं सिंगरौली से संप्रेषण गृह 200 कि.मी. दूर रीवा होने से आने जाने में परेशानी होती है। (ख) क्या महिला एवं बाल विकास सिंगरौली से दिसम्बर 2020 में सिंगरौली में संप्रेषण गृह निर्माण करने हेतु। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के तारतम्य में सिंगरौली में संप्रेषण गृह निर्माण कब तक कराया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड अपनी कार्यवाहियां संचालित करता है। किशोर न्याय बोर्ड में प्रचलित प्रकरणों की मॉनिटरिंग जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा की जाती है। जी हाँ, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सिंगरौली जिले के बच्चों को रीवा सम्प्रेक्षण गृह में प्रवेश दिया जाता है। (ख) नवीन सम्प्रेक्षण गृह स्वीकृत कराने की कार्यवाही प्रचलित है। यह एक नीतिगत निर्णय है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा निर्धारित की जाना संभव नहीं है।
शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
65. ( क्र. 676 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव प्राप्त हुए? नामवार, स्थानवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) श्री राम मंदिर अजड़ावदा, कालका माता मंदिर बड़नगर, मंगलेश्वर महादेव मंदिर बड़नगर, भगवती माता मंदिर बड़नगर, अम्बे माता मंदिर सुवासा के प्रस्ताव कब स्वीकृत होंगे? (ग) इन मंदिरों के जीर्णोद्धार में राशि स्वीकृति में विलम्ब करने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? शासन इन पर क्या कार्यवाही करेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) बड़नगर के शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव निम्नानुसार प्राप्त हुए है :-1. श्री कालका माता मंदिर, बड़नगर 2. श्री राम मंदिर (डेराझिरी) ग्राम जहांगीरपुर 3. श्री रामदेव जी मंदिर ग्राम अजड़ावदा 4. श्री त्रम्बकेश्वर महादेव मंदिर बड़नगर 5. श्री भवानी माता मंदिर, ग्राम बलेडी 6. श्री हनुमान मंदिर चबुतरा, ग्राम भिडावदा 7. श्री राम मंदिर लसुडिया (ख) श्री राम मंदिर अजड़ावदा एवं कालका मंदिर बड़नगर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रश्नांश में उल्लेखित शेष प्रस्ताव विभाग में अप्राप्त है। पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध नहीं होने से स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]
66. ( क्र. 684 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 23 मार्च 2020 से 26 जनवरी 2021 तक मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं? (ख) उपरोक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी राशि का व्यय अनुमानित है तथा किस-किस मद से व्यय किया जाएगा? (ग) क्या मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा करने से पहले उस पर होने वाले व्यय की राशि की व्यवस्था करने के लिए वित्त विभाग से परामर्श लेते हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भिण्ड जिले के अपना घर अपना दफ्तर के संबंध में
[वित्त]
67. ( क्र. 697 ) श्री संजीव सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा अपना घर-अपना दफ्तर के नाम से कोई बैंक खाता खोला गया? यदि हाँ, तो क्या खाता खोलने से पहले राज्य शासन से अनुमति ली गई? (ख) क्या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरीके से खाता खोले गए? यदि नहीं, तो तत्कालीन भिण्ड कलेक्टर के ऊपर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। तत्कालीन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के 44 की धारा (1) के अधीन अपना दफतर अपना घर नाम से खाता खोला गया है। जिसमें शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (ख) जी हाँ। जबलपुर एवं शिवपुरी जिले में खाते खोले गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
68. ( क्र. 715 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं व कितने आंगनवाड़ियों के पास स्वयं का भवन है और कितने किराये से संचालित है? (ख) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम भोपाल में मापदण्ड के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो नये केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान है अथवा नहीं? यदि प्रावधान है तो कब तक कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भोपाल जिले में कुल 1872 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम में 116 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है जिसमें से 43 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में, 71 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में तथा 02 आंगनवाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन में संचालित है। (ख) जी नहीं। जी नहीं वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। अतः शेष का प्रश्न नहीं।
मंत्री-परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय
[सामान्य प्रशासन]
69. ( क्र. 738 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 18 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्री-परिषद् की बैठक में किन-किन विषय/प्रस्ताव पर मंत्री-परिषद् द्वारा क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं? प्रत्येक मंत्री-परिषद् आदेश आयटम, विषय पर लिए गए निर्णय का पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्या 18 मार्च 2020 को आयोजित मंत्री-परिषद् की बैठक में मंत्री-परिषद् द्वारा नागदा, मैहर, चांचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करने का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के सरल क्रमांक 7 अनुसार।
अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]
70. ( क्र. 739 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना माहमारी को देखते हुए ऑनलाइन भूमिपूजन, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं? प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कितने ऑनलाइन कार्यक्रम किए गए है? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन भूमिपूजन, उद्घाटन व अन्य कार्यक्रमों में विपक्षी पाटी के उज्जैन जिले के विधायकों को उनके विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रमों में अतिथि के तौर पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? (ग) ऑनलाइन उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रमों के पत्थरों पर प्रोटोकाल के तहत क्षेत्रीय विधायक का नाम उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिथि के रूप में क्यों दर्ज नहीं कराया जाता है तथा अन्य कार्यक्रमों में अतिथि के तौर पर न बुलाते हुए सिर्फ आमंत्रण सूचना दी जाती है जबकि अन्य लोगों को उसी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है? कारण सहित विवरण दें। (घ) क्या शासन ऐसे अधिकारियों जो प्रोटोकाल का उल्लंघन कर विधायकों के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं, के खिलाफ जाँच कर कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
71. ( क्र. 745 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं एवं आदर्श आंगनवाड़ी के लिए शासन स्तर से क्या नियम निर्देश हैं? (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी? (ग) विकासखण्ड सिंहावल में महिला बाल विकास भवन शासन स्तर से अभी तक क्यों स्वीकृत नहीं की गई? शासन स्तर से कब तक स्वीकृति जारी कर दिया जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिलों में संचालित आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये जारी नियम/निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
जिला |
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता |
आंगनवाड़ी सहायिका |
||
स्वीकृत पद |
रिक्त पद |
स्वीकृत पद |
रिक्त पद |
||
1 |
सीधी |
1836 |
14 |
1836 |
09 |
2 |
सिंगरौली |
1421 |
45 |
1421 |
45 |
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरन्तर प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) भवन निर्माण की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 746 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में कलेक्टर दर पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सरकार द्वारा इनके कल्याण की क्या योजनाएं हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 5 या अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को क्या सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? तो क्या ऐसे लोगों को सरकार शासकीय कार्य हेतु संलग्न कर इनका शोषण किया जाकर इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही है? (ग) सीधी जिले में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में कितने कलेक्टर दर पर कर्मचारी कार्यरत हैं? कर्मचारियों की सूची सहित जानकारी देवें। क्या इन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) पूर्व में वर्ष 2007 तक के दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर कर्मचारियों का विनियमितीकरण का लाभ दिये जाने हेतु लेख किया गया था उक्त अवधि बढ़ाई जाकर शेष बचे कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने के संबंध में आदेश कब तक प्रसारित किये जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश दिनांक 16 मई, 2007 को जारी परिपत्र अनुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने एवं दिनांक 07.10.2016 द्वारा नियमितीकरण से वंचित कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये विनियमितीकरण की योजना लागू की गई है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित योजनाओं के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) विनियमितीकरण योजना के मापदण्डों की पूर्ति होने पर वर्ष 2007 के पश्चात कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को भी लाभ का पात्र होगा। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 775 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रं. 136 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्या है? नाम सहित बतायें। (ख) क्या सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर एवं वांछित आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी पदस्थ हैं? (ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मियों के पद रिक्त हैं? (घ) रिक्त पदों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब तक नियुक्तियां कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रं. 136 में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। (1. बाबड़िया भाऊ 2. कोठरा 3. शिवपुर 4. जमानी 5. टॉगना)। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
74. ( क्र. 776 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी-मालवा विधान क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना संचालित की जाती हैं? विकासखण्डवार ग्रामों के नाम बतायें। (ख) क्या इन ग्रामों में पानी की टंकी बनी हुई है? यदि नहीं, तो आगे कब तक टंकी बनाकर पानी घरों में पहुँचाने की योजना है? (ग) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में वर्ष 2020-21 में नल-जल योजना स्वीकृत की गई है? (घ) क्या इन स्वीकृत नल-जल योजनाओं का कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) नलजल योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति की ई.ओ.डब्ल्यू. में शिकायत
[सामान्य प्रशासन]
75. ( क्र. 780 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति के संचालक सदस्यों की ई.ओ.डब्ल्यू. की शिकायत क्र.145/8 को नस्तीबद्ध उपरांत प्रकरण को दोबारा पुनर्विचार में लिया गया है? यदि हाँ, तो नस्तीबद्ध किये जाने का आधार एवं दोबारा पुनर्विचार में लिये जाने के आधार का संक्षिप्त कारण बताया जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायती जाँच प्रचलन में है? उनके नाम, पद एवं पता बताते हुये उनके विरूद्ध विचाराधीन शिकायतों को बिन्दुवार बताया जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतकर्ताओं के जाँच एजेन्सी द्वारा कब-कब बयान लिये गये? बयान लेने वाले अधिकारी तथा बयान देने वाले शिकायतकर्ताओं के नाम तथा बयान की तिथि बताई जाये। (घ) प्रश्नांश (क) में उललेखित आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में कब चालान प्रस्तुत कर दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। शिकायतकर्ता श्री विवेक दीक्षित एवं श्री प्रभाकर गोटीवाले द्वारा पुन: जाँच करने के संबंध आवेदन प्रस्तुत किया था। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय का पत्र क्र./अपराध/भोपाल/शिका/क्रं.145 (08)/784-ए/2017 दिनांक 17.10.2014 के पालन में पुन: जाँच की जा रही है। (ख) निम्न अनावेदकगणों के विरूद् शिकायत जांचाधीन हैं :- 1. श्री संतोष जैन, तत्का. अध्यक्ष, गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था, भोपाल 2. श्रीमती नंदा खरे, भागीदार, मेसर्स शुभालय विला 3. श्री शिशिर खरे, भागीदार, मेसर्स शुभालय विला 4. श्री मनोज सिंह, तत्का. भागीदार, मेसर्स शुभालय विला एवं अन्य। (ग) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) शिकायत जांचाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
76. ( क्र. 791 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में किन-किन स्थानों पर समूह जल प्रदाय योजना का कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है? अनुबंध अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन एजेंसियों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि का भुगतान फरवरी 2021 तक किया गया तथा उक्त कार्यों पर दिनांक 1.4.2019 से फरवरी 2021 तक निरीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी ने किया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में अनियमितताओं तथा अनुबंध अनुसार कार्य न करने की किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों को खोदकर पाईप लाईन डाली गई है? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुबंध में क्या-क्या प्रावधान है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में अनियमितताओं तथा अनुबंध अनुसार कार्य न करने के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। अनुबंध अनुसार खोदी गई सड़क को, कार्य पूर्ण होने पर पूर्व स्थिति में बहाल करने का प्रावधान है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
77. ( क्र. 805 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं? हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। नहीं तो मेरे द्वारा प्रेषित पत्रों/नोटशीट क्रमांक 76 एवं 77 दिनांक 28/9/19 के तारतम्य में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभागीय स्तर पर कब-कब, क्या कार्यवाही की गई और कब तक उन्नयन के आदेश जारी कर तद्नुसार उक्त चिकित्सालय में सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। विभाग में प्राप्त नोटशीट क्र. 76 एवं 77, दिनांक 28.09.2019 के पालन में विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसराबद को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव आगामी स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित किया गया है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
नल-जल योजना का क्रिन्यावयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
78. ( क्र. 806 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निमरानी समूह नल-जल योजना की स्वीकृति किस दिनांक को जारी की गई एवं टेण्डर जारी करने की दिनांक क्या थी? इस योजना के अंतर्गत कितने ग्राम सम्मिलित किए गए थे? तदुपरांत उक्त कार्य योजना अनुसार प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई तथा तत्संबंध में किस-किस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी कर आदेश कब-कब किन-किन निर्देशों से जारी किए गए? उनके पदनाम सहित जानकारी दें। (ख) क्या उक्त योजना को निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो कब कारण सहित जानकारी देते हुए बताएं कि यह कार्यवाही किस स्तर पर किस के निर्देश से की गई, उनके पदनाम सहित जानकारी देते हुए कार्यवाहीवार विवरण एवं आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) उक्त योजना के माध्यम से जिन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना चाहिए था उन ग्रामों को उक्त योजना से वंचित करने के कारणों को स्पष्ट करें। (घ) क्या उक्त योजना की स्वीकृति पुन: जारी की जायेगी? हाँ, तो कब तक? नहीं तो कारणों का उल्लेख करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृति दिनांक 13.03.2020 एवं टेण्डर दिनांक 13.03.2020। 130 ग्राम। योजना को जल जीवन मिशन के मापदण्डों के अनुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है। शासन के पत्र क्रमांक एफ 16-25/2020/2/34/2949 भोपाल दिनांक 22.09.2020 से योजना को जल जीवन मिशन योजना के मापदण्डों अनुसार पुनरीक्षित करने हेतु निर्देश। परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम के पत्र क्र. 8192/186/तक./म.प्र.ज.नि./2020 भोपाल दिनांक 13.10.2020 द्वारा कन्सल्टेंट को निर्देश दिये गये हैं। (ख) जी हाँ। दिनांक 22.09.2020 को। योजना केन्द्र शासन की जल जीवन मिशन योजना के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी किये गये शासन के पत्र क्र. एफ 16-25/2020/2/34/2949 भोपाल दिनांक 22.09.2020 से योजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई, आदेश की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजना में सम्मिलित ग्रामों को वंचित नहीं किया गया है, योजना पुनरीक्षित की जा रही है। (घ) पुनरीक्षित डी.पी.आर. बनायी जा रही है, डी.पी.आर. की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित करने संबंधी दिशा-निर्देश
[सामान्य प्रशासन]
79. ( क्र. 809 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर अंतर्गत होने वाले शासकीय विभाग से संबंधित सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर निलंबन या अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान भी हैं? यदि हैं, तो क्या प्रावधान है? (ग) क्या दिनांक 25 जनवरी 2021 को जनपद पंचायत खिलचीपुर क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन तथा लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित हुए थे जिनमें तीन ग्राम पंचायत (नाटाराम, भाटखेड़ा व गुनाखेड़ी) में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली सुदूर सड़क के लिए भूमि पूजन सम्पन्न हुआ था तथा इसी दिनांक को क्या पंचायत विभाग से सम्पादित हुए निर्माण कार्य अंतर्गत एक पंचायत (हलाहेड़ी) में सामुदायिक भवन और एक अन्य पंचायत (ब्यावराकलां) में स्वच्छता परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ था? (घ) यदि हाँ, तो क्या पांचों कार्यक्रमों में विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर से निर्वाचित वर्तमान विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्या संबंधित ग्रामीण यांत्रिकी विभाग (आर.ई.एस.) तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्र में हो रही अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 871 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों पर कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य अमला पदस्थ है? सूची देवें। (ख) क्या वर्तमान में प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य अमला पदस्थ नहीं है एवं डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों के अभाव में गरीब ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो इसे दूर करने शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? क्या रिक्त पदों की पूर्ति के साथ-साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जावेगी? यदि हाँ, तो कितने एवं कब तक? (ग) क्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डॉक्टर प्रतिदिन अस्पताल नहीं पहुँच रहे है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी ही ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं? क्या अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इन स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच की जाती है? यदि हाँ, तो विगत 2 वर्षों में किन-किन अधिकारियों द्वारा इन केन्द्रों की जाँच की गई? जांचकर्ता का नाम एवं तिथि से अवगत करावें। यदि नहीं, तो कारण सहित बताया जावे। (घ) क्या चरगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का 30 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव शासन के पास लंबित है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव से संबंधित की गई कार्यवाही से अवगत करायें एवं किये गये पत्राचार/नस्ती की प्रति उपलब्ध करायें 30 बिस्तरीय अस्पताल खोलने हेतु शासन के क्या-क्या नियम हैं? प्रति उपलब्ध करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सक/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। यह सही है कि शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं है, परंतु विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा में 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी में 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिड़की एवं नटवारा में 01-01 चिकित्सक पदस्थ होकर आमजन को सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रा.स्वा.के. चरगवां में चिकित्सक उपलब्ध नहीं है परंतु एक आयुष चिकित्सक उपलब्ध है। संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों एवं स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है एवं मापदण्ड अनुसार सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। विभाग चिकित्सक/स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, मापदण्ड अनुसार संस्थाओं में पद स्वीकृति है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सक प्रतिदिन स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। संचालनालय के पत्र क्रमांक 5/विकास/सेल-4-5/2020/770 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा माननीय सदस्य को उप स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां को 30 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन की पात्रता निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने के संबंध में अवगत कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है एवं भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी व कार्यकर्ता का उत्पीड़न
[महिला एवं बाल विकास]
81. ( क्र. 887 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? इनमें कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? प्रत्येक का प्रतिवर्ष कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार बतायें। मकान का चयन एवं किराया कौन तय करता है? (ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को साधारण आरोप लगाकर सेवा से पृथक करने का नियम है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति दें। क्या कार्यकर्ता को बगैर सूचना दिये सेवा से पृथक करने का प्रावधान/नियम है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति दें। (ग) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले में कितनी कार्यकर्ता सेवा से पृथक की गई? ब्लाक/ग्रामवार बतायें। सभी के आदेश की प्रति दें। कार्यकर्ता को सेवा से कौन अधिकारी किन-किन आधारों पर हटा सकता है? सेवा पृथक्करण आदेश कौन-कौन अधिकारी जारी कर सकता है? (घ) क्या सागर जिले में जिन कार्यकर्ताओं से विभाग के अधिकारी के आर्थिक हित पूरे नहीं होते हैं उन्हें साधारण, मनगढ़ंत आरोप लगाकर, बगैर जाँच के बगैर व्यक्तिगत सुनवाई के सेवा से पृथक कर, कमजोर आर्थिक हैसियत की महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर जिले में 2292 आ.वा. केन्द्र एवं 341 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 2633 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इनमें से 618 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। प्रत्येक का प्रतिवर्ष किराया भुगतान की सूची केन्द्रवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। भवन का चयन एवं किराया शासन के संलग्न निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। (ख) जी नहीं (ग) अप्रेल 2020 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले में 05 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेवा से पृथक की गई। जिसकी ब्लॉक/ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार आदेश की छायाप्रति सहित है। कार्यकर्ता को शासन के संलग्न ज्ञाप क्रं./एफ 3-2/06/50-2 दिनांक 10.07.2007 के अनुसार गंभीर लापरवाही किये जाने पर परियोजना अधिकारी एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। विभाग के ज्ञाप क्रं./3046/1467/2020/50-2 दिनांक 27.11.2020 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के अनुमोदन उपरांत परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
82. ( क्र. 888 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने जिला सागर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों/विभागीय जिला प्रमुखों को अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक अनेक पत्र, अनेक विषयों/समस्याओं के संबंध में भेजे? यदि हाँ, तो कब-कब कितने पत्र भेजें? कलेक्टर एवं अन्य जिला प्रमुख अधिकारियों ने इन पत्रों के जवाब कब-कब भेजे? भेजे गये पत्र एवं जवाब की प्रति दें। प्रश्नकर्ता के पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें। (ख) क्या शासन ने शासकीय कार्यक्रमों में विपक्षी दलों के विधायकों को आमंत्रित नहीं करने का आदेश जारी किया है? यदि नहीं, तो कलेक्टर सागर द्वारा विपक्षी विधायकों को शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? (ग) क्या गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम हेतु 25 जनवरी 2021 को सागर आये माननीय मंत्री भार्गव जी को जिला प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत सत्कार न कर शासन की उपेक्षा की है? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? यदि नहीं, तो समाचार माध्यम की खबर कैसे बनी? (घ) विधायकों के पत्रों का उत्तर नहीं देकर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अव्हेलना एवं विधायकों को शासकीय कार्यक्रमों में नहीं बुलाने तथा मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
टेकहोम व्यवस्था में अनियमतताएं
[महिला एवं बाल विकास]
83. ( क्र. 893 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों के बंद होने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती व शिशुवती माताओं को टेकहोम व्यवस्थाओं के तहत 3-3 सप्ताह का पोषण आहार स्व-सहायता समूह से बंटवाने के निर्देश संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र दिनांक 27 मार्च 2019 को दिये गये थे? (ख) मुरैना जिले में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक किन-किन स्व-सहायता समूहों द्वारा कब-कब कितना-कितना पोषण आहार हितग्राहियों को प्रदान किया गया? (ग) इन स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं बी.पी.एल. दरों पर गेहूँ एवं चावल का कितना-कितना आवंटन जारी किया गया? (घ) क्या मुरैना जिले में संचालनालय महिला एवं बाल विकास के निर्देशों के विपरीत मुरैना में तत्समय पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व-सहायता समूहों को वितरण कार्य न दिया जाकर एकमात्र पुष्पक स्व-सहायता समूह को पोषण आहार प्रदाय का कार्य सम्पूर्ण जिले के लिये दिया गया, ऐसा क्यों? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और शासन इनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही करेगा? (ड.) प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अधिकारियों व समूह द्वारा मिलीभगत से कोविड-19 के तहत प्रदाय खाद्यान्न में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो एक ही समूह को आवंटन करना किस नियम के तहत है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) स्व सहायता समूहों द्वारा हितग्राहियों हेतु प्रदाय किये गये पोषण आहार मात्रा की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों को माह 01 अप्रैल 2020 से वर्तमान तक कुल राशि रू. 143974675/- का भुगतान संबंधित स्व-सहायता समूहों के खातों में सूची अनुसार भुगतान किया गया है। प्रदाय राशि एवं बी.पी.एल दरों पर आवंटित गेहूं/चावल की मात्रा की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (घ) मुरैना जिले में संचालनालय के निर्देशों के परिपालन में लॉक डाउन होने के कारण स्थानीय स्तर पर कच्ची सामग्री की उपलब्धता ना होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट प्रदाय न किये जाने की सूचनायें प्राप्त होने तथा परियोजना अधिकारियों द्वारा संलग्न स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट वितरण करने में असमर्थता व्यक्त करने तथा लॉक डाउन अवधि में रेडी टू ईट की व्यवस्था जिला स्तर से करने का अनुरोध किया गया। उक्त परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला स्तर पर समूह का निर्धारण कर रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार की व्यवस्था मुरैना जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कोविड-19 के पालन में गुणवत्ता एवं हाईजेनिक पैकिंग में उपलब्ध कराने हेतु पुष्पक महिला स्व-सहायता एवं कामगारी महिला संघ मुरैना को रेडी टू ईट को प्रदाय का कार्य सम्पूर्ण जिले के लिये दिया गया तथा स्थिति सामान्य होने पर विभागीय निर्देशों क्र./541, दिनांक 27.03.2020 पत्र क्र./क्यू, दिनांक 04.04.2020/18.04.2020 एवं 28.04.2020 के पालन में माह जून 2020 से संलग्न सभी स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट का कार्य प्रदाय किया गया। विभाग निर्देशानुसार कार्य किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के निर्देशों के तहत कलेक्टर मुरैना के अनुमोदन उपरान्त जिला स्तर पर एक ही स्व-सहायता समूह को कार्य प्रदाय किया गया।
अवैध एवं जहरीली शराब का विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
84. ( क्र. 910 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह है कि मुरैना जिले में राजस्थान राज्य की शराब अवैध रूप से शराब माफिया द्वारा परिवहन कर विक्रय की जा रही है एवं नकली शराब का करोबार भी लंबे समय से बेखौफ चल रहा है, जिसके कारण जिले के शराब ठेकेदार भारी घाटे में जा रहे हैं? यह शराब राजस्थान से बीहड़ के रास्ते लाई जाती है? (ख) यदि हाँ, तो मुरैना जिले के सिविल लाईन थाना एवं चिन्नोनी पुलिस द्वारा राजस्थान के लायसेन्सी शराब ठेकेदार एवं उनके मैनेजर के विरूद्ध विगत 02 वर्षों में प्रकरण दर्ज किये थे? यदि हाँ, तो कब-कब, किन-किन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये तथा उनसे कितनी-कितनी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या मुरैना जिले की नूराबाद पुलिस 12 दिसम्बर 2020 को नाऊपुरा गांव के बीहड़ों में सांक नदी के किनारे जहरीली व गुढ़ से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी? बागचीनी एवं सिकरौदा में क्वारी नदी के किनारे भी बीहड़ों में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है? यदि हाँ, तो लंबे समय से चल रहे अवैध एवं जहरीली शराब की जानकारी पुलिस प्रशासन एवं शासन के संज्ञान में आने के बावजूद यथासमय इस कारोबार को बंद करने का अभियान क्यों नहीं चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 11 जनवरी 2021 को ग्राम छैरा-मानपुर में जहरीली शराब के पीने से 26 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई जीवन एवं मौत से संघर्ष कर रहे हैं? (घ) उपरोक्त घटनाओं के लिये क्या दोषियों के विरूद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) यह तथ्य स्वीकार्य योग्य नहीं। मुरैना जिले में आबकारी एवं पुलिस द्वारा राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश राज्य से अवैध मदिरा की रोकथाम हेतु समय-समय पर सीमावर्ती क्षेत्र में सघन गश्त की कार्यवाही की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप जिला मुरैना में विगत 02 वर्षों में राजस्थान से अवैध रूप से परिवहन कर लाई गई मदिरा के 04 प्रकरण पुलिस विभाग द्वारा एवं 04 प्रकरण आबकारी विभाग द्वारा पंजीबद्ध किये गये है। (ख) मुरैना जिले के थाना सिविल लाईन, मुरैना एवं चिन्नौनी पुलिस द्वारा राजस्थान के लायसेंसी शराब ठेकेदार के विरूद्ध विगत 02 वर्षों में 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। विवरण निम्नानुसार है:- पुलिस थाना सिविल लाईन, मुरैना के अपराध क्रमांक 754/20 कायमी दिनांक 19.12.2020 में आरोपी (1) दीपू घुरैया, निवासी लोहगढ़, (2) गांधी सिकरवार, निवासी देवगढ़, (3) अजीत गुर्जर, निवासी जिनावली एवं (4) शराब ठेकेदार आकाश परमार, निवासी धौलपुर के अधिपत्य से 08 पेटी विदेशी मदिरा एवं एक सैन्ट्रो कार जप्त की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत 190000/- है। पुलिस थाना सिविल लाईन, मुरैना के अपराध क्रमांक 755/20 कायमी दिनांक 20.12.2020 में आरोपी (1) दीपक गुर्जर, निवासी धौलपुर एवं (2) शराब ठेकेदार धीरज राजावत, निवासी भरतपुर के अधिपत्य से 20 पेटी विदेशी मदिरा मय एक होण्डा कार जप्त की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत 325000/- है। पुलिस थाना सिविल लाईन, मुरैना में अपराध क्रमांक 756/20 कायमी दिनांक 20.12.2020 में आरोपी (1) तरूण विशनानी, निवासी आगरा, (2) जितेन्द्र सिंह बघेला, निवासी धौलपुर एवं (3) मनोज जाट, निवासी धौलपुर के अधिपत्य से 08 पेटी विदेशी मदिरा मय एक होण्डा कार जप्त की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत 300000/- है। पुलिस थाना चिन्नौनी, मुरैना के अपराध क्रमांक 11/21 कायमी दिनांक 15.01.2021 में आरोपी (1) धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, निवासी मुरैना एवं (2) दौजी मीणा, निवासी मुरैना के अधिपत्य से 06 पेटी 24 क्वार्टस विदेशी मदिरा जप्त की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत 25000/- है। (ग) पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना नूराबाद में दिनांक 12.12.2020 को आरोपी नरेश पुत्र ग्यासीराम गुर्जर एवं सूरजभान पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी नाउपुरा से मौके पर ही 06 ड्रम कुल 1000 लीटर कच्ची शराब कीमत 100000/- रूपये एवं शराब बनाने का सामान जप्त कर अपराध क्रमांक 295/20 धारा 34 (2) आबकारी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार थाना बागचीनी के द्वारा दिनांक 25.06.2018 क्षेत्रांतर्गत देवी सिंह का पुरा में झाडियों की आड में शराब बनाने का सामान एवं 08 पेटी देशी, ओ.पी. 40 लीटर शराब वारदाना कुल कीमत 35000/- रूपये आरोपी मुकेश गुर्जर एवं माहरू ऊर्फ मोहर सिंह गुर्जर के कब्जे से जप्त की जाकर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 93/18 दिनांक 25.07.2018 पंजीबद्ध किया गया है। मुरैना जिले में पूर्व से ही अवैध मदिरा के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत ही उपरोक्त कार्यवाहियां की गयी है। दिनांक 11 जनवरी 2021 की घटना के संबंध में थाना बागचीनी से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 24 लोगों की मृत्यु हुई एवं शेष सभी स्वस्थ्य होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। (घ) उपरोक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में 15 आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा सभी आरोपीगणों के विरूद्ध थाना बागचीनी के अपराध क्रमांक 12/21 धारा 304, 34 ताह 34, 42ए आबकारी एक्ट का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]
85. ( क्र. 911 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में प्रवास के दौरान विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय कार्यक्रमों में जनहितैषी घोषणायें की जाती हैं एवं उक्त घोषणायें मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्ज की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2018 एवं 01 अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में भिण्ड जिले के प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी किस-किस दिनांक को किस-किस स्थान पर गये एवं कौन-कौन सी घोषणायें उनके द्वारा की गई थी? इन घोषणाओं में से जिला कलेक्टर भिण्ड द्वारा कौन-कौन सी घोषणायें किस-किस दिनांक को मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु प्रेषित की गई हैं? घोषणाओं की सूची दें। (ख) उपरोक्त घोषणाओं में से किन-किन घोषणाओं की अक्षरश: पूर्ति कर दी गई है तथा किन-किन घोषणाओं की पूर्ति नहीं की जा सकी है, इन घोषणाओं की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष 2018 में भिण्ड जिले में माननीय मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान गोहद विधानसभा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट के निवारण के लिए घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो किस दिनांक को क्या घोषणा की गई थी? इस घोषणा के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति बतायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाई गई घोषणाओं का क्रियान्वयन एक सतत् कार्य प्रक्रिया है। समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मुख्यमंत्री कार्यालय के संधारित अभिलेख अनुसार प्रश्नांकित अवधि की घोषणा दर्ज होना नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला शिवपुरी के नरवर किला को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाना
[पर्यटन]
86. ( क्र. 915 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला शिवपुरी के किला नरवर में राजा नल नाम का ऐतिहासिक किला है जो पर्यटन स्थल है अथवा नहीं? यदि नहीं, है तो कब तक पर्यटक स्थल बनाया जाएगा? (ख) क्या नरवर किले में पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ नवनिर्माण कार्य कराए गए है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य किये गए है? वर्ष 2014 से कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराए गए। उनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां कितनी-कितनी राशि की है? उक्त कार्यों का कितना-कितना मूल्यांकन कब-कब किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार जो कार्य नरवर किले में कराए गए हैं वह सिर्फ कागजों में ही किए गए हैं, नाम मात्र की राशि लगाकर करोड़ों रूपए का खर्च विभाग द्वारा किया गया है? क्या इसकी जाँच कराएंगे? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संदर्भ में किए गए कार्यों की जाँच लोकायुक्त या विधानसभा स्तर की समिति बनाकर की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ, विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य संरक्षित स्मारक में कोई नवीन कार्य नहीं कराया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवैध वसूली पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
87. ( क्र. 918 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र से क्या किसी अधिकारी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से या सहायिकाओं से किसी प्रकार की अवैध वसूली की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? (ख) क्या अखबार में इस विषय से संबंधित कोई खबर प्रकाशित हुई है? (ग) उक्त दो में से कोई भी बिंदु सही है तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई है? (घ) क्या अवैध वसूली करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर कोई कार्यवाही करेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, उक्त दोनों बिन्दु सही है। उक्त शिकायत की जाँच हेतु 05 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति द्वारा वर्तमान में जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी हाँ, जिला स्तरीय गठित जाँच समिति के द्वारा जाँच उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय सम्भव है।
अधिकारियों के स्थानांतरण की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
88. ( क्र. 922 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 सितम्बर, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक की अवधि में प्रदेश के किन-किन आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण कब-कब, कहां-कहां किया गया? पृथक-पृथक सूची दें। (ख) उपरोक्त किये गये स्थानांतरणों में से किन-किन के स्थानांतरण किन-किन कारणों से निरस्त किये गये? नाम, पदनाम सहित सूची दें। (ग) उपरोक्त किये गये स्थानांतरणों में से किन-किन अधिकारियों के एक से अधिक बार स्थानांतरण किये गये हैं? उन अधिकारियों की नाम, पदनाम सहित सूची दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश के आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. अधिकारियों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जो स्थानांतरण निरस्त हुए हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं राज्य प्रशासनिक सेवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'',''फ'',''ज'' अनुसार है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिये गये कर्ज की दी गई गारंटी
[वित्त]
89. ( क्र. 923 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2020 की स्थिति में कितनी राशि का कर्ज था? (ख) 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किन-किन वित्तीय संस्थाओं एवं निजी कंपनियों से किन-किन प्रयोजनों के लिए कितनी-कितनी राशि का कर्ज कब-कब लिया गया है? (ग) क्या कर्ज प्राप्त करने के लिए कोई गारंटी दी गई है? यदि हाँ, तो संस्थावार कर्ज की राशि की दी गई गारंटी की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिये गये कर्ज के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में निवासरत प्रति व्यक्ति कितना कर्जदार होगा? बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश पर 31 मार्च 2020 की स्थिति में महालेखाकार के अंतिम लेखे प्राप्त नहीं हुए है लेकिन पुनरीक्षित अनुमान राशि रूपए 2,01,989.28 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। (ख) राज्य सरकार के द्वारा राज्य विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक लिये गये बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निजी कंपनियों से ऋण नहीं लिये जाते है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिये गये कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) बाजार ऋण के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में प्रदेश में निवासरत प्रति व्यक्ति कर्जदार की जानकारी देना संभव नहीं है।
कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि में संचालित बाल विकास परियोजना
[महिला एवं बाल विकास]
90. ( क्र. 927 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड में कितनी-कितनी बाल विकास परियोजनाएं आंगनवाड़ी केन्द्र, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार बताएं। (ख) क्या उक्त परियोजनाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन/क्षेत्रीय लॉकडाउन की अवधि में प्रश्न दिनांक तक बंद/स्थगित की गई थी? यदि हाँ, तो किस दिनांक से किस दिनांक तक बंद/स्थगित रही? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में परियोजनाओं के बंद/स्थगित की अवधि में रेडी टू ईट वितरण की व्यवस्था किस-किस माध्यम से की गई तथा कुल कितनी-कितनी राशि के पूरक पोषण आहार एवं टेक होम राशन का वितरण किया गया? (घ) उपरोक्तानुसार क्या कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन/क्षेत्रीय लॉकडाउन की अवधि में पोषण आहार एवं टेक होम राशन कागजों पर वितरित किया जाकर अनियमितताएं की गई हैं? यदि हाँ, तो इसके दोषी कौन-कौन हैं तथा विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उपरोक्तानुसार लहार नगर में पोषण आहार एवं टेक होम राशन कितनी-कितनी मात्रा में वितरीत किया गया? प्राप्तकर्ता की संख्यात्मक जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भिण्ड में 10 बाल विकास परियोजनाएं, 2082 आंगनवाड़ी केन्द्र, 369 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी सलंग्न परिश्ष्टि के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। हितग्राहियों की उपस्थिति हेतु दिनांक 14.03.2020 से दिनांक 18.01.2021 तक आंगनवाड़ी केन्द्र बंद/स्थगित रही है, लेकिन इस दौरान हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार स्वास्थ जाँच एवं अन्य सेवाएं निरंतर प्रदाय की गई। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में परियोजनाओं के बंद/स्थगित की अवधि में आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज लाभान्वितों को रेडी टू ईट वितरण की व्यवस्था महिला स्व सहायता समूह/महिला मंडल से तथा म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित महिला स्व सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा स्थापित संयंत्रों एवं एम.पी.एग्रो के बाड़ी संयंत्र के माध्यम से टेकहोम राशन पूरक पोषण आहार के रूप में वितरण की व्यवस्था की गई। राशि रू.599.64 लाख रेडी टू ईट एवं राशि रू.719.13 लाख टेकहोम राशन का वितरण किया गया। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) जानकारी सलंग्न परिश्ष्टि के प्रपत्र-ब अनुसार है।
जिला योजना समिति की बैठक आयोजन के नियम
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
91. ( क्र. 930 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना समिति की बैठक आयोजित करने के क्या नियम हैं एवं एक वित्तीय वर्ष में कितनी बैठकें आहूत करने के नियम/आदेश हैं? बतायें। (ख) क्या प्रदेश में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला योजना समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस दिनांक को कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में यदि जिला योजना समिति की बैठकें जिलों में आयोजित नहीं की गई, तो जिले के विकास कार्य हेतु आवंटित राशि का क्या उपयोग किया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की कंडिका क्रमांक 10 के बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार समिति की बैठक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाना है। नियम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिले के विकास, कार्य हेतु आवंटित राशि का उपयोग संबंधित जिलों के प्रशासनिक विभागों द्वारा किया जाकर विकास कार्य संचालित किये जा रहें हैं।
राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नलकूप खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
92. ( क्र. 931 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक राघौगढ़ एवं आरोन में कितने-कितने मजरे, टोले हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम एवं मजरे, टोलेवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के तारतम्य में क्या दिनांक 1.4.2019 से उक्त मजरे, टोलों में हैण्डपम्प एवं नलकूप खनन किया गया है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत, ग्राम एवं मजरे, टोलेवार पृथक-पृथक बताएं। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के तारतम्य में किस-किस मजरे एवं टोले में हैण्डपम्प एवं नलकूप नहीं है एवं वहां पर कब तक हैण्डपम्प/नलकूप खनन करा दिए जाएंगे? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या समस्त शासकीय विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में हैण्डपम्प एवं नलकूप हैं? यदि हाँ, तो विद्यालय एवं आंगनवाड़ीवार पृथक-पृथक बतायें? यदि नहीं, तो शेष विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में कब तक हैण्डपम्प एवं नलकूप खनन कर दिये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत
[वाणिज्यिक कर]
93. ( क्र. 934 ) श्री
पाँचीलाल
मेड़ा : क्या
वित्त मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
दिनांक 11
जनवरी 2021 को
मुरैना जिले
के ग्राम छैदा
मानपुर एवं
अन्य
ग्रामों में
अवैध रूप से
उत्पादित
शराब पीने के
कारण 26
लोगों की मौत
हो गई है एवं
कई लोग यह
शराब पीने से
गंभीर रूप से
बीमार हैं? मृतकों
नाम, आयु
एवं पते सहित
सूची दें। (ख) यदि
हाँ, तो
उक्त अवैध
शराब उत्पादकों
एवं विक्रेताओं
एवं संबंधित
उत्तरदायी
अधिकारियों
के विरूद्ध क्या-क्या
कार्यवाही की
गई? (ग) प्रश्नांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में मृतकों के
निकटतम
आश्रितों को
शासन द्वारा
कितनी-कितनी
राशि की
आर्थिक
सहायता
प्रदान की गई? सूची
दें। यदि
आर्थिक
सहायता
प्रदान नहीं
की गई तो क्यों?
वित्त
मंत्री ( श्री
जगदीश देवड़ा )
: (क) दिनांक
11 जनवरी 2021 की घटना
में जिला
मुरैना के
ग्राम छैरा, मानपुर, पहावली, बिलैया
का पुरा, हडवांसी
एवं रैपुरा
जिला आगरा
सहित कुल 24 व्यक्तियों
की मृत्यु
हुई है जिसकी
सूची पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। (ख) पुलिस
विभाग, मुरैना
के द्वारा 15
आरोपियों के
विरूद्ध
प्रकरण कायम
कर आरोपियों
को गिरफ्तार
कर जेल भेजा
जा चुका है। उक्त
में से चार
आरोपियों के
अवैध निर्मित
मकानों को भी
जमीदोज किया
गया है। उक्त
घटनाक्रम के
संबंध में
जाँच अभी जारी
है। प्रथम
दृष्टया
कलेक्टर, जिला
मुरैना एवं
पुलिस
अधीक्षक, जिला
मुरैना को स्थानांतरित
किया गया है। अनुविभागीय
अधिकारी (पुलिस)
जौरा, थाना
प्रभारी, पुलिस
थाना बागचीनी
एवं प्रभारी
जिला आबकारी
अधिकारी, मुरैना
तथा वृत्त
जौरा के
आबकारी
उपनिरीक्षक
को निलंबित
किया जा चुका
है। स्थानांतरण/निलंबन
आदेश की
छायाप्रति पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है। (ग) जनपद
पंचायत, जौरा के
द्वारा पत्र
क्रमांक/लेखा/ज.प./2021/343 दिनांक 05.02.2021 से
उपलब्ध कराई
गई जानकारी के
अनुसार
मृतकों के
परिवारों को
विभिन्न
योजनाओं के
अंतर्गत निम्नानुसार
सहायता राशि
दी गई है :- (1) रेडक्रॉस
के मद से 24
मृतकों के
परिवारों को
रूपये 10000/-
प्रत्येक
परिवार के मान
से रूपये 240000/- (2) सांसद
मद से 21
मृतकों के
परिवारों को
प्रत्येक
परिवार रूपये 10000/- के मान
से रूपये 210000/- (3) विधायक
मद से 16
मृतकों के
परिवारों को
प्रत्येक
परिवार रूपये 10000/- के मान
से रूपये 160000/- (4) संबल
योजना अन्त्येष्टि
सहायक मद से 04 मृतकों
के परिवारों
को प्रत्येक
परिवार रूपये 5000/- के मान
से रूपये 20000/- (5) कल्याणी
पेंशन योजना
के अंतर्गत 14 मृतकों
की विधवाओं को
प्रति परिवार
रूपये 600/-
के
मान से रूपये 8400/- इस
प्रकार कुल
राशि रूपये 638400/- की
सहायता
अनुदान राशि
का भुगतान
किया गया है। मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी के
प्राप्त
पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-तीन
अनुसार है।
धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नलकूप खनन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
94. ( क्र. 935 ) श्री
पाँचीलाल
मेड़ा : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) धार
जिले के
धरमपुरी
विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत
कितने ग्राम
पंचायत एवं ग्राम
हैं। (ख) उपरोक्त
के तारतम्य
में क्या
दिनांक 1.4.2019 से उक्त
ग्रामों में हैण्डपंप
एवं नलकूप खनन
किया गया है? यदि हाँ, तो
ग्राम पंचायत, ग्राम पृथक-पृथक
बताएं? (ग) उपरोक्त
प्रश्नांश
के तारतम्य
में किस-किस
मजरे एवं टोले
में हैण्डपंप
एवं नलकूप
नहीं है एवं
वहां पर कब तक
हैण्डपंप/नलकूप
खनन करा दिए
जाएंगे?
(घ)
उपरोक्त
प्रश्नांश (क) के
तारतम्य में
क्या नालछा
विकासखण्ड में
नलजल योजना के
अंतर्गत
कितने ग्राम
नलजल योजना के
लिये छूट गये
हैं उन में कब
तक योजना आरंभ
की जायेगी?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) 95
ग्राम
पंचायतें एवं 231 ग्राम। (ख)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है। (ग)
सभी मजरे
टोलों में
नलकूप एवं हैण्डपंप
स्थापित है। शेष
प्रश्नांश
उपस्थित नहीं
होता। (घ) 37 ग्राम, जल जीवन
मिशन के
अंतर्गत वर्ष 2023 तक
लक्षित।
कोरोना
पॉजीटीव इलाज
हेतु
अनुबंधित
निजी चिकित्सालय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
95. ( क्र. 940 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को 30 जनवरी 2021 तक कोरोना पॉजीटीव का ईलाज करने हेतु फिक्सड चार्ज कितना भुगतान देय हैं तथा कितना भुगतान कर दिया गया एवं वेरियेबल चार्ज का कितना देय है, कितना कर दिया गया? (ख) कोरोना पॉजीटीव हेतु अनुबंधित निजी चिकित्सालय की शर्तें क्या-क्या हैं। फिक्सड चार्ज प्रतिदिन प्रति बेड के मान से है या प्रति मरीज प्रतिदिन के मान से? किस-किस निजी चिकित्सालय से किस दिनांक को कितने-कितने बेड हेतु अनुबंध किया गया तथा अनुबंध कब समाप्त होगा? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार किस-किस निजी चिकित्सालय को कितना-कितना भुगतान देय था तथा कितना भुगतान कर दिया गया? किस-किस अस्पताल में प्रश्नाधीन दिनांक तक अथवा अनुबंध दिनांक तक कितने-कितने मरीजों का उपचार किया तथा उसमें कितने मृत हुये तथा सभी ने मिलाकर कुल कितने का उपचार किया? (घ) कोरोना अवधि में शासकीय चिकित्सालय में कान्ट्रेक्ट पर कितने नर्सिंग स्टॉफ, फार्मासिस्ट एवं लेब टेक्नीशियन किस दिनांक से रख गये उन्हें किस दिनांक का हटा दिया गया? कारण बताएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को प्रश्न दिनांक तक कोरोना पॉजीटिव का ईलाज करने हेतु फिक्सड चार्ज तथा वेरियेबल चार्ज का देय तथा भुगतान का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) निजी चिकित्सालयों को अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार अनुबंधित किया गया है। फिक्सड चार्ज प्रतिदिन बेड के मान से है। अनुबंधित निजी चिकित्सालयों के अनुबंध पत्र, बेडों की जानकारी एवं अनुबंध अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) भुगतान देयक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में कुल 28,964 मरीजों का उपचार किया एवं 956 मृत हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) माह मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक चरणों में बढ़ते हुये प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये समस्त जिला कलेक्टरों को जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों को बिना किसी आरक्षण एवं चयन प्रक्रिया के अस्थाई रूप से 03 माह के लिये आवश्यतानुसार रखने हेतु पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020 के द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। पत्र क्रमांक एनएचएम/एचआर/2020/8167 दिनांक 25.06.2020 अनुसार जिला स्तर पर नियोजित चिकित्सक, स्टॉफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को अस्थाई रूप से आगामी 03 माह हेतु वृद्धि हेतु कार्य अवधि हेतु भेजा गया। समय-समय पर कार्य अवधि बढ़ाई जाती रही। जुलाई माह में मरीजों की होम क्वोरेनटाईन की नई गाइड लाईन के कारण कोविड पॉजीटिव मरीज घर पर आईसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगे एवं कंटेन्टमेंट जोन समाप्त किये गये इसी प्रकार रेपिड रिस्पोंस टीम एवं एमएमयू भी सीमित की गई। जिलों में कोविड केस कम होने व होम क्वोरेनटाईन की नई गाईड लाईन आने से अस्थायी बनाये गये कोविड केयर सेंटर बंद होने से भी स्टॉफ की आवश्यकता सीमित होने एवं उनमें पदस्थ अस्थाई पैरामेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता नहीं होने से केवल सीमित पैरामेडिकल स्टॉफ को कोविड -19 महामारी के नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/सेल-01/2020/15339 भोपाल, दिनांक 25.11.2020 द्वारा चिकित्सक/स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी मानव संसाधन को 01.12.2020 से 31.12.2020 तक नियोजित किया गया। प्रदेश में कोविड मरीजों की घटती संख्या के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/सेल-01/2021/1437 भोपाल, दिनांक 28.01.2021 एवं पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/सेल-01/2021/1604 भोपाल, दिनांक 30.01.2021 के द्वारा कर्मचारियों को पत्र में उल्लेखित मापदण्डों अनुसार पुनरीक्षित अनुमति प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
कोराना इलाज के लिए अनुबंधित चिकित्सक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 943 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोराना पाजिटिव के इलाज हेतु किस-किस निजी चिकित्सालयों को किस दिनांक से कितने बेड हेतु किन शर्तों पर अनुबंधित किया गया? सभी का फिक्स चार्ज प्रतिदिन के मान से था, की प्रति मरीज के मान से था? अस्पताल अनुसार फिक्स चार्ज बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सालयों में अनुबंध प्रारंभ होने से अनुबंध समाप्त होने तक प्रतिदिन अनुसार बतायें कि कितने-कितने कोविड मरीज थे तथा अस्पतालों द्वारा अनुबंध अनुसार शुल्क राशि हेतु जो आवेदन दस्तावेज सही दिया गया उनकी प्रतियां देवें। (ग) शासन स्तर पर अनुबंधित अस्पतालों का बिल जिन दस्तावेज के आधार पर फाईनल किया गया उनकी प्रतियां देवें तथा बतायें कि किस-किस अस्पताल का 31 जनवरी 2021 तक कितनी देय राशि होती है तथा कितनी राशि का भुगतान हो गया? (घ) अनुबंधित अस्पतालों को 31 जनवरी 2021 तक फिक्स चार्ज तथा वेरियेबल चार्ज मिलाकर कितनी देय राशि होती है तथा अस्पतालों ने कुल मिलाकर कितने कोविड पॉजिटिव का इलाज अनुबंध के अनुसार किया। (ड.) 1 फरवरी 2021 को कौन-कौन से निजी चिकित्सालय अनुबंधित हैं और क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज हेतु अनुबंधित निजी चिकित्सालयों की अनुबंध दिनांक, बेड संख्या, अनुबंध शर्तें एवं फिक्स चार्ज Per Day Per Bed Occupancy के मान से था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में अनुबंध प्रारंभ से समाप्त होने तक प्रतिदिन अनुसार कोविड मरीजों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) अनुबंधित अस्पतालों का बिल संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं संबंधित निजी चिकित्सालय के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर फाईनल किया गया है। अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। 31 जनवरी 2021 तक देय राशि एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) अनुबंधित अस्पतालों को 31 जनवरी 2021 तक फिक्सड चार्ज तथा वेरियेबल चार्ज मिलाकर 173.38/- करोड़ देय होती है। कोविड पॉजीटिव मरीजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) 01 फरवरी 2021 से निजी चिकित्सालयों को संबंधित जिलों के कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव एवं जिलों में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण अनुबंधित किया गया है। चिकित्सालयों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
सरकार द्वारा लिया गया कर्ज
[वित्त]
97. ( क्र. 944 ) श्री जितू पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 तक प्रदेश पर कुल कितना कर्ज था तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्ज की किस्त तथा ब्याज मिला कर कुल कितनी राशि देय थी? (ख) अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक शासन ने कितना खर्च किस-किस दिनांक को किस ब्याज दर से किस संस्थान से किस शर्तों पर लिया? उक्त कर्जा की किस्त किस वर्ष से कितनी देय होगी? संस्था तथा शासन के बीच कर्ज हेतु हुये अनुबंध की प्रतियां देवें। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्रति वर्ष वर्तमान कर्ज की स्थिति में किस्त तथा ब्याज के रूप में कितनी राशि देय होगी तथा बतावें कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार 2021-22 में हमारा कुल कर्ज अधिकतम कितना हो सकता है तथा हम 2021-22 में कुल कितना कर्ज ले सकते हैं? (घ) क्या मा. प्रधानमंत्री जी से मा. मुख्यमंत्री जी ने कर्ज लेने की अनुमति मांगी? यदि हाँ, तो कितनी राशि का और कर्ज की अनुमति मांगी तथा कानून क्या प्रधानमंत्री की अनुमति से ही कोई राज्य कर्ज ले सकता है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश पर 31 मार्च 2020 की स्थिति में पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राशि रूपए 2,01,989.28 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुसार राशि रूपए 14,763,55,72,000 ऋणों के भुगतान हेतु प्रावधान किया गया है तथा राशि रूपए 16,460,21,46,000 ब्याज के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त होने शेष है। (ख) अप्रैल 2020 से जनवरी तक बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से ऋण लिये जाते है। उक्त कर्ज के भुगतान का वर्ष विवरण में दृष्टव्य है। RBI से प्राप्त ऋणों के प्रेस विज्ञप्ति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिये गये कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्रतिवर्ष वर्तमान कर्ज की स्थिति में किस्त तथा ब्याज के रूप में देय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कर्ज भारत सरकार के अनुमति एवं म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम के सीमा के अनुरूप ली जा सकेगी। (घ) जी हाँ। भारत शासन द्वारा निर्धारित सीमा से 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज की सीमा बढ़ाने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र से अनुरोध किया गया है।
त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण पेय जल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
98. ( क्र. 947 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण पेयजल के लिए जल-जीवन मिशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट किया जाय की उक्त योजना से त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के कितने प्रमुख ग्रामों को प्रथम चरण में लाभान्वित किए जाने की कार्य योजना है तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति सहित आखिरी समय-सीमा क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट किया जाये कि विभाग की पुरानी ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के पुनरूद्धार भी कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो स्थिति स्पष्ट की जाय।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 43 योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार की गई हैं, जिनमें से 36 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है, स्वीकृत योजनाओं में से 21 के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 43 प्रमुख ग्रामों को। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभाग द्वारा पूर्व स्थापित योजनाओं के पुनरूद्धार हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कर कार्य कराया जा रहा है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
कम्पनियों
के बकाया कर
के लंबित
प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
1. ( क्र. 17 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 से वाणिज्य कर और स्टेट GST विभाग में उज्जैन संभाग के अन्तर्गत की किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध कितना कर बकाया या चोरी की राशि के प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं सूची सहित जानकारी देवें। (ख) उक्त अवधि में प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त कम्पनियों की किन-किन अधिकारियों के समक्ष अपील लंबित रही, नाम सहित सूची उपलब्ध करायें वर्तमान में प्रकरण की क्या स्थिति है? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित कितनी कम्पनियां बंद हो गयी हैं? कितनी कम्पनियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराये गये हैं? दर्ज प्रकरण की FIR की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रदेश में वाणिज्य कर और स्टेट GST में 1 जनवरी 2019 से कुल कितना बकाया है? सिर्फ राशि बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2018 से 11 कंपनियों पर वाणिज्यिक कर की बकाया राशि रू. 291.58 लाख है तथा कर चोरी की राशि के प्रकरण निरंक है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित कंपनियों में से तीन कंपनियों के प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर परिक्षेत्र-2, इंदौर के समक्ष लंबित हैं। संबंधित कंपनियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित 11 कंपनियों में से 5 कंपनियां बन्द हैं। बन्द कंपनियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। किसी भी कंपनी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्यिक कर की बकाया के रूप में 1 जनवरी, 2019 के बाद संस्थापित बकाया 1957.67 करोड़ की है तथा जी.एस.टी. के तहत 563.78 करोड की बकाया है।
अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
2. ( क्र. 18 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2017 के पश्चात आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, कमर्शियल टेक्स, स्टेट GST में पदस्थ किन-किन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त, EOW और पुलिस में प्रकरण दर्ज हैं? उनके नाम, तत्कालीन तथा वर्तमान पदस्थापना, प्रकरण क्रमांक, धाराएं सहित प्रकरण की विभाग में दर्ज वर्तमान स्थिति बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रकरण दर्ज होने की जाँच एजेंसियों से विभाग को प्राप्त सूचनाओं की एवं विभाग द्वारा एजेंसियों को भेजे गये प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि देवें। (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रकरणों में अगर एजेंसियों ने कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति मांगी है तो किस अधिकारी की किस-किस दिनांक को, अनुमति विभाग ने कब जारी की? (घ) प्रश्नांश (ग) संदर्भित यदि अनुमति प्रदान नहीं की गयी है तो कारण बतायें? अनुमति किस कार्यालय के पास कितने समय से लंबित है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 01 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक आबकारी विभाग के लोकायुक्त के कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है, जिनका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। आलोच्य अवधि में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है, जिसका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। वाणिज्यिक कर विभाग (कमर्शियल टैक्स, स्टेट GST) में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं पुलिस में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। पंजीयन विभाग में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं पुलिस में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रकरण दर्ज होने की जाँच एजेंसियों से विभाग को प्राप्त सूचनाओं एवं विभाग द्वारा एजेंसियों को भेजे गये प्रतिवेदनों के संबंध में आबकारी, वाणिज्यिक कर एवं पंजीयन विभाग द्वारा लिखे गये पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच, छ: एवं सात अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में आबकारी विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो पर है। वाणिज्यिक कर विभाग की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन के उत्तर में सूचीबद्ध प्रकरणों में से दो प्रकरणों में न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त हुई है। जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-आठ अनुसार है। पंजीयन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-नौ अनुसार है। (घ) आबकारी विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। वाणिज्यिक कर विभाग के उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। पंजीयन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-नौ अनुसार है।
इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित सीरीज के प्रसारण पर रोक
[संस्कृति]
3. ( क्र. 20 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सम्पूर्ण देश में प्रसारित हो रही अश्लील वेबसीरीज के प्रसारण से प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश में अश्लील वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक के लिए प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने कब-कब केंद्र से इस सम्बन्ध में पत्राचार किया? पत्राचार की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। (ख) क्या शासन मानता है की इंटरनेट के जमाने में वर्तमान में भारतीय संस्कृति को पथ भ्रष्ट करने एवं अपराध को बढ़ावा देने में वेबसीरीज का अहम रोल साबित हो रहा है? बिना सेंसर के पास किये सीधे अश्लीलता का प्रसारण करने पर प्रदेश शासन ने विगत 3 वर्षों में कब-कब किस-किस फिल्म कलाकार एवं निर्माता पर प्रदेश में प्रकरण दर्ज किया? (ग) क्या कोविड के चलते विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं के चलते इसके दुष्परिणाम आसानी से युवाओं तक पहुंच रहे है जिससे मानसिक विकृति के कारण महिलाओं से अपराध एवं बलात्कार के प्रकरणों में इजाफा होने की समीक्षा प्रदेश शासन ने कब-कब की? (घ) क्या प्रदेश में अश्लील वेबसीरीज के प्रसारण को रोकने के लिए ठोस कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोम डिस्टलरीज के संबंध में
[वाणिज्यिक कर]
4. ( क्र. 37 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. के स्पिरिट रिसीवर टैंक एवं स्पिरिट स्टोरेज टैंक जिसे सील किया गया, क्या ये वर्ष 2011 में बनकर तैयार हो गये एवं इनमें स्पिरिट उपयोग शुरू हो गया था? अगर नहीं तो क्या सोम डिस्टलरीज ने 21 अप्रैल या अन्य कोई तिथि वर्ष 2011 में प्लांट अपग्रेडेशन की अनुमति मांगी थी? क्या आबकारी विभाग के रिकार्ड में आवेदन 8 अगस्त 2015 भोपाल तथा 2015 आबकारी आयुक्त ग्वालियर में मिलना दर्ज हैं? सभी दस्तावेजों की एक प्रति दें। (ख) क्या तात्कालीन आबकारी आयुक्त के अभिमत मांगने पर संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के उपायुक्त ने प्लाण्ट का निरीक्षण किया? निरीक्षण करने की दिनांक एवं समय दें। क्या स्थल का निरीक्षण नहीं कर कार्यालय में बैठकर अभिमत बनाया? उपायुक्त ने जो दस्तावेज आबकारी आयुक्त को भेजे उन सभी की एक प्रति उपलब्ध करायें? (ग) क्या आबकारी आयुक्त ग्वालियर ने 16 दिसम्बर 2020 को सोम डिस्टलरीज को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित टैंकों के संबंध में नोटिस जारी किया? यदि हाँ, तो जारी नोटिसों की एक प्रति दें। (घ) उक्त कंपनी को वर्ष 2011 से स्पिरिट रिसीवर टैंक एवं स्पिरिट स्टोरेज टैंक का लायसेंस/अनुमति न होने के बाद भी 2015 तक कार्य करने रहने देने वाले किस नाम/पदनाम के आबकारी अधिकारियों को प्रश्नतिथि तक राज्य शासन द्वारा चिन्हित किया गया है? सूची दें व बताये कि किस-किस पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. के स्पिरिट रिसीवर टैंक एवं स्पिरिट स्टोरेज टैंक जिसे सील किया गया है। प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. जिला रायसेन के द्वारा अपनी निर्माण इकाई में प्रवर्धन एवं आधुनिकीकरण कार्य की अनुमति प्रदान करने के लिये आवेदन आबकारी आयुक्त कार्यालय को दिनांक 21.04.2011 को दिया गया था, परन्तु इकाई का यह आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. द्वारा निर्माण इकाई में प्रवर्धन एवं आधुनिकीकरण करने की अनुमति बाबत् पुन: अपना अभ्यावेदन उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के पत्र क्रमांक/2015/1261 भोपाल दिनांक 20.08.2015 के माध्यम से आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रेषित किया गया। सभी दस्तावेजों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के द्वारा मेसर्स सोम आसवनी प्रा.लि. सेहतगंज, जिला रायसेन में प्रवर्धन एवं आधुनिकीकरण कार्य की अनुमति दिये जाने बाबत् प्रतिवेदन आबकारी आयुक्त ग्वालियर को दिनांक 20.08.2015 को प्रेषित किया गया है, छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) नोटिस की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक है।
जहरीली शराब कांड के प्रमुख आरोपी सोम डिस्टलरीज पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
5. ( क्र. 38 ) श्री
प्रदीप पटेल : क्या
वित्त मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) मुरैना
जिले में
जहरीली शराब
से हुई मौतों
के बाद क्या
राज्य शासन
ने सोम डिस्टलरीज
के स्पिरिट
रिसीवर टैंक
और स्पिरिट स्टोरेज
टैंकों को जब्त
कर लिया है? क्या
उक्त टैंकों
से जहरीली
शराब बनाने का
सामान (लिक्विड)
मुरैना गया था? क्यों? प्रश्नतिथि
तक सोम डिस्टलरीज
के मालिक के
विरूद्ध
एन.एस.ए. की
कार्यवाही
शासन ने नहीं
की है? कारण
दें। (ख) बतायें
कि आबकारी
विभाग भोपाल/ रायसेन/उड़नदस्ता
भोपाल संभाग
में वर्ष 2011 से 2015
तक पदस्थ रहे
अधिकारियों
के विरूद्ध
राज्य शासन
द्वारा क्या
कार्यवाही
प्रश्नतिथि
तक की गयी है? किस-किस
नाम/पदनाम को
शासन इस लापरवाही
के लिए जिम्मेदार
मानता है? सूची
दें। अगर नहीं
मानता है तो
कारण दें। (ग) जिन
टैंकों को
नियम विरूद्ध
स्थापित
किया तथा
टैंकों में संधारित/स्टोर
की गई स्पिरिट
एवं विक्रय की
गई स्पिरिट/शराब
को वैधानिक
माना जाये या
अवैधानिक? (घ) इस
घोर लापरवाही
पर आबकारी
विभाग के किस
नाम/पदनाम के
विरूद्ध
एन.एस.ए.
प्रकरण
पंजीबद्ध कराया
जायेगा?
अगर
नहीं तो क्यों?
वित्त
मंत्री ( श्री
जगदीश देवड़ा )
: (क) मुरैना
जिले की घटना
सोम डिस्टलरीज
प्रा.लि.
सेहतगंज, जिला
रायसेन से
संबंधित नहीं
होने से
प्रश्नांश (क) की
शेष जानकारी
निरंक है। (ख) आबकारी
विभाग भोपाल/रायसेन/उड़नदस्ता
भोपाल संभाग
में वर्ष 2011 से 2015
तक पदस्थ रहे
अधिकारियों
के विरूद्ध
राज्य शासन
द्वारा प्रश्नतिथि
तक कोई
कार्यवाही
नहीं की गई
है। (ग) संधारित
स्पिरिट की
वैधानिकता
प्रश्नगत
नहीं है वह
जिन टैंकों
में स्टोर है
उनके बारे में
नियमानुसार
कार्यवाही प्रचलित
है। (घ) इस
प्रकार की कोई
कार्यवाही
शासन स्तर पर
विचाराधीन
नहीं है।
विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय बनाये जाने हेतु
[महिला एवं बाल विकास]
6. ( क्र. 64 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड पटेरा एवं हटा अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं एवं कौन-कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पदस्थ हैं? नाम व स्थलवार जानकारी उपलब्ध कराये जाने सहित भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी दी जावें। साथ ही कितनी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पद रिक्त हैं? (ख) क्या महिला बाल विकास कार्यालय हटा का भवन आज दिनांक तक निर्मित नहीं हुआ जिससे बैठकों एवं अन्य गतिविधियों में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो महिला एवं बाल विकास कार्यालय हटा जिला दमोह का कार्यालय भवन कब तक निर्मित हो जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विकासखण्ड पटेरा एवं हटा जिला दमोह अंतर्गत कुल 342 आंगनवाड़ी केन्द्र है, जिनमें 340 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 338 सहायिकाएं पदस्थ है। नाम एवं स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विकसखण्ड पटेरा एवं हट जिला दमोह अन्तर्गत प्रश्नावधि काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 02 तथा आंगनवाड़ी सहायिका के 04 पद रिक्त है। (ख) बाल विकास परियोजना कार्यालय, हटा पुराने न्यायालय भवन में संचालित है। इस भवन में पर्याप्त परिसर, स्थान एवं कमरे उपलब्ध है, जिसमें बैठक एवं गतिविधियों का संचालन किया जाता है वर्तमान में परियोजना कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं होने से समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
सिविल अस्पताल में खराब एक्सरे मशीन की मरम्मत
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 166 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर शहर के हजीरा सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से बंद पड़ी है? 20.01.2021 से बाद की जानकारी दी जावे। (ख) क्या टी.बी. चेस्ट इन्फेक्शन, हड्डी फ्रेक्चर, लिगामेन्ट वाले मरीजों को दो, तीन सप्ताह बाद की तारीख दिये जाने से रोगियों को बाजार से महंगे दामों में एक्सरे कराने पड़ रहे हैं? अस्पताल प्रबंधकों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? (ग) ग्वालियर नगर की घनी बस्ती वाले अस्पताल की अव्यवस्था के कारण काफी संख्या में रोगी उनके परिजन की परेशानी को ध्यान देते हुए क्या स्थानीय बाजार से उक्त एक्सरे मशीन ठीक नहीं हो सकती है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उत्तर पुस्तिकायें गायब होने की शिकायत
[संस्कृति]
8. ( क्र. 168 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षा उत्तरपुस्तिकायें गायब होने की शिकायत कॉलेज संचालकों द्वारा संस्कृति मंत्री से वर्ष 2020 में की गई थी? उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या छात्रों के परिणाम विलम्ब से घोषित होने पुनर्मूल्याकंन में छात्रों को मनमाने अंक दिये जाने, छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकायें नियम होने के बावजूद भी नहीं दिखाये जाने की भी शिकायत संस्कृति मंत्री से की गई थी? उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या आर्टमीसिया कॉलेज आर्ट एण्ड डिजाईन के पांच, ग्राफिटी कॉलेज के पांच, टाँक शो कॉलेज के दस सहित चालीस छात्रों के परीक्षा एडमिट कार्ड परीक्षा समाप्त होने के बावजूद नहीं भेजे गये, जबकि छात्रों द्वारा परीक्षा फीस, फार्म समय पर जमा किये थे? इन अनियमिताओं के खिलाफ कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) छात्रों की परीक्षा उतर पुस्तिकायें गायब होने संबंधी कोई शिकायत विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में प्राप्त नहीं हुई। (ख) जी नही। विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (ग) आर्टमीसिया कॉलेज के 04 ग्राफिटी कॉलेज के 03 एवं टॉक शो कॉलेज के 02 विद्यार्थियों सहित 40 छात्रों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय की विद्या परीषद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संबंधित महाविद्यालयों को वापस किये गये थे, क्योंकि यह विद्यार्थी संबंधित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे अथवा उनके द्वारा वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किये गये थे. अपात्र परिक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी न किये जाने बावजूद संबंधित महाविद्यालयों द्वारा बिना अनुमति के उन विद्यार्थियो की परीक्षा कराई गई, इस संबंध में संबंधित महाविद्यालय के विरुध्द नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.
पर्यटन गतिविधि हेतु राशि आवंटन
[पर्यटन]
9. ( क्र. 192 ) श्री संजय उइके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने/पर्यटन गतिविधि हेतु राशि दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो वितीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? (ग) विभाग को प्राप्त राशि कहां– कहां, कब– कब, किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी व्यय की गई? डी.पी.आर./कार्य योजना की प्रातिलिपि सहित जानकारी देवें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार।
बजट का आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 195 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति योजनाएं (सब स्कीम) के प्रावधान के तहत विभाग को बजट आवंटन प्राप्त होता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि उपस्वास्थ्य केन्द्र, जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक), शीत ज्वर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण एवं बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में आवंटित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत बालाघाट एवं भोपाल जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि कहां-कहां, किन-किन कार्यों में कब-कब व्यय की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मिनी आंगनवाड़ी/आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]
11. ( क्र. 232 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया/सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में कितने मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र/आंगनवाड़ी केन्द्र शासन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? (ख) क्या उपरोक्त संचालित मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र/आंगनवाड़ी केन्द्र जनसंख्या/शासन के मापदंड अनुसार संचालित किये जा रहे हैं? (ग) क्या नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया/सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी खोले जाने के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? वार्डवार/ग्राम का नाम/पंचायत/विकासखण्ड सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में प्रस्तावित नवीन आंगनवाड़ी/ मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र शासन द्वारा कब तक स्वीकृत किये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक क्षेत्र मकरोनिया/सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में 19 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 263 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नही। शेष का प्रश्न नही। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न नही।
पर्यटक क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण
[पर्यटन]
12. ( क्र. 233 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र गढ़पहरा ठाकुर बाबा जरूआखेड़ा (बंठ वाले) एवं मां हरसिद्धी देवी रिछावर को पर्यटन विकास में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) यदि नहीं, तो क्या इन पर्यटन क्षेत्रों में शेष रह गये पर्यटन क्षेत्रों को सम्मिलित कराये जाने की विभाग की कोई योजना है? (ग) यदि हाँ, तो तीनों सिद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से विकास कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये? (घ) तीनों सिद्ध क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से कौन-कौन से कार्यों के प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं एवं कब तक उक्त कार्यों की स्वीकृति विभाग द्वारा कराई जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) वर्ष 2018 से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
एन.आर.सी. योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 248 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.आर.सी. योजना क्या है? इसके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नियम/ मार्गदर्शिका/आदेश/निर्देश क्या-क्या है? उनकी छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में स्थित रहवासियों को योजना प्रारंभ से जनवरी 2021 तक क्या-क्या सुविधाएं दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में यदि सुविधा नहीं दी गई तो कारण बताते हुए दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई व संबंधित हितग्राहियों को योजना का लाभ कब तक दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) में गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर, निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार एवं प्रबंधन किया जाता है। एन.आर.सी. में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं को भोजन, आवश्यक स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं दवाइयां निःशुल्क प्रदाय की जाती है, साथ ही बच्चों की देखभाल हेतु आवश्यक स्वास्थ्य व्यवहार संबंधी परामर्श दिया जाता है। भर्ती अवधि के दौरान माताओं/ देखभालकर्ता को मजदूरी क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदाय किया जाता है। एन.आर.सी. क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्र. 3 सबलगढ़ जिला मुरैना में 8 मई 2008 से पोषण पुनर्वास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जनवरी 2021 तक कुल 2336 गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार व उपचारात्मक आहार दिया गया। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बजट आवंटन की प्रक्रिया
[वित्त]
14. ( क्र. 249 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन की क्या प्रक्रिया है? क्या इस हेतु कोई नियम/ मार्गदर्शिका का प्रचलन है? यदि हाँ, तो इसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र वाइज जिला योजना समितियों की बैठकों में चर्चा के दौरान विभागों से प्रस्ताव मँगवाए जाते हैं? यदि हाँ, तो इसकी जानकारी भी दी जावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन की कोई प्रक्रिया नहीं है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। म.प्र.जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा-7 के अंतर्गत जिला योजना समिति के कृत्यों का उल्लेख है। समिति के कृत्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भेजे गए प्रस्ताव
[पर्यटन]
15. ( क्र. 257 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत कोटेश्वर मंदिर तथा खराडी जलाशय के पर्यटन स्थल बनाए जाने संबंधी क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो दोनों स्थानों के लिए तैयार किये गये प्राक्कलन की जानकारी दें? (ख) उक्त दोनों स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने हेतु स्वीकृति तथा बजट का आवंटन कब तक हो जाएगा? कृपया जानकारी दें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। कोटेश्वर मंदिर तथा खराड़ी जलाश्य को विकसित किये जाने हेतु राशि रूपये 265.11 लाख का प्राक्कलन तैयार कर निगम के पत्र क्रमांक 91 दिनांक 07/01/2020 द्वारा पर्यटन निगम को बजट आवंटन उपलब्ध कराने हेतु संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास भोपाल की ओर पत्र प्रेषित किया गया। (ख) समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है।
सूक्ष्म लघु उद्योग संचालकों से दोहरा कर लिया जाना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
16. ( क्र. 272 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संचालकों को लीज की भूमि पर उद्योग संचालित करने वाले व्यवसायियों से वर्तमान में एक ही प्रापर्टी पर उद्योग विभाग द्वारा संधारण शुल्क एवं स्थानीय निकाय द्वारा सम्पत्ति कर, विकास शुल्क, शिक्षा उपकर के रूप में दोहरा कर वसूला जा रहा है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो क्या एक ही प्रापर्टी पर दो संस्थाओं द्वारा कर वसूली न्यायोचित है? यदि नहीं, तो शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व्यवसायियों से एक ही संस्था द्वारा कर वसूले जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) स्थानीय निकाय द्वारा उद्योग संचालकों से बड़ी रकम कर के रूप में वसूली जाती है, जबकि उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में किसी प्रकार का भी अधोसंरचना निर्माण कार्य, मूलभूत सुविधाओं पर एक रूपये का कार्य भी नहीं किया जाता है, इसके बाद भी क्या निकाय द्वारा कर वसूली न्यायोचित है? यदि नहीं, तो शासन इस संबंध में कब तक कार्यवाही करेगा?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा लीज की भूमि पर लीजरेंट और क्षेत्र के संधारण के लिये संधारण शुल्क लिया जाता है। नगरीय निकायों की सीमा में स्थित संपत्तियों पर स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर, समेकित कर, नगरीय विकास उपकर एवं शिक्षा उपकर वसूला जाता है। अत: दोहरे कर का प्रश्न नहीं उठता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) निकाय द्वारा अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं पर स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर कार्य किये जाते है, कर वसूली मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 व मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 298 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो कुपोषित बच्चों की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) क्या जुलाई 2019 में दस्तक अभियान के तहत जिले में कुपोषित बच्चें चिन्हित किये गये हैं? यदि हाँ, तो जबलपुर जिले की विधानसभावार संख्या बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत कितने कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्रीष्म काल में नलकूपों का गिरता भूजल स्तर
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
18. ( क्र. 299 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रीष्मकाल में भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण अनेक नलकूप सूख गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मेकेनिकल खण्ड) जबलपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पनागर के धनपुरी, सिलुवा पडरिया, पिपरियाखुर्द, बारहा, नर्रई, मलारा, तिलहरी एवं अन्य 17 ग्रामों में जहॉं नलकूपों का जलस्तर प्रतिवर्ष नीचे चला जाता है, के लिये उपाय किये गये हैं? (ग) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मेकेनिकल खण्ड) जबलपुर के द्वारा गहरे बोर न करने एवं पूरी केसिंग न डालने के कारण पेयजल समस्या उत्पन्न होती है? (घ) यदि हाँ, तो क्या गहरे बोर एवं पूरी केसिंग डाली जायेगी? यदि नहीं, तो क्या प्रतिवर्ष नलकूप फेल होते रहेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, 39 हैण्डपंपों को राइजर पाइप बढ़ाकर चालू किया गया है तथा 2 नलकूपों पर सिंगलफेस मोटरपंप की स्थापना की गयी है। (ग) जी नहीं। नलकूप खनन के दौरान प्राप्त स्ट्रेटा अनुरूप उचित गहराई तक नलकूप में केसिंग पाईप डालकर भू-जलविद् द्वारा अनुशंसित गहराई तक नलकूप खनन का कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। (घ) उत्तरांश-''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कटनी जिले में संचालित उद्योग
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
19. ( क्र. 320 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं तथा इनमें कौन-कौन से उत्पाद तैयार किये जाते हैं? जिले में कच्चे माल के तौर पर कौन-कौन सी वस्तुयें उपलब्ध हैं और उनके लिये किन-किन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है? (ख) आत्मनिर्भर भारत योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) जिले में नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु किन-किन औद्योगिक इकाइयों को कहां-कहां पर कितनी-कितनी शासकीय भूमि प्रदान की गई है? ये औद्योगिक इकाइयाँ कब तक स्थापित होंगी? (घ) जनवरी 2019 से जिले में प्रस्तावित एवं संचालित किन-किन औद्योगिक इकाईयों के मानचित्र स्वीकृत किये गये तथा कितने किन कारणों से लंबित हैं?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) कटनी जिले में दाल मिल, राईस मिल, बेसन मिल, आटा मिल, प्लास्टिक निर्माण, वाल पुट्टी निर्माण, चूना निर्माण,फायर ब्रिक्स, रिफ्रेक्टरीज, फ्लाई एश ब्रिक्स एवं इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित है तथा इन इकाइयों में दाल, चावल बेसन आटा, प्लास्टिक की वस्तुएं, वाल पुट्टी, लाईम रिफ्रेक्टरीज आइटम तैयार किये जाते हैं। जिले में कच्चेमाल के रूप में मार्बल, चूना पत्थर, बॉक्साइड एवं धान, गेहू, मक्का, इत्यादि उपलब्ध हैं, जिनमें मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग, लाईम निर्माण एवं खा़द्य प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। (ख) जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत योजनान्तर्गत कटनी जिले में एक जिला एक उत्पाद के रूप में चॉवल का चयन किया गया है तथा इस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिये संबंधित जिला स्तर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। भू-आवंटन नियम के अनुसार लीजडीड निष्पादन दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई को 2 वर्ष, मध्यम उद्योग इकाई को 3 वर्ष, वृहद उद्योग इकाई को 4 वर्ष एवं रक्षा उत्पाद निर्माता इकाई को 5 वर्ष की समयावधि में व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं 'द' अनुसार है।
जिलों में संचालित योजनायें
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
20. ( क्र. 321 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, युवा उद्यमी एवं शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत कटनी जिले में कितने युवाओं के स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्त वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक आवेदन प्राप्त हुये एवं बैंक से कितने युवाओं के प्रकरण स्वीकृत कर उन्हें ऋण दिया गया? तहसीलवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला कटनी में प्रश्नावधि में जिन युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, उनके नाम, ग्राम सहित सूची देवें एवं कौन-कौन से प्रकरण बैंकों में स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं? सम्पूर्ण सूची देवें।
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत कटनी जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक स्वरोजगार करने हेतु 1608 युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए एवं बैंकों द्वारा 322 प्रकरण स्वीकृत किये गये। तहसीलवार सूची/संख्या निम्नानुसार है:-
तहसील का नाम |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत प्राप्त/स्वीकृत आवेदन (संख्या) |
|
प्राप्त आवेदन |
स्वीकृत आवेदन |
|
बड्वारा |
98 |
6 |
बहोरीबंद |
126 |
26 |
बरही |
67 |
10 |
ढीमरखेडा |
112 |
10 |
मुरवारा |
1045 |
233 |
रीठी |
32 |
3 |
विजयराघवगढ़ |
128 |
34 |
योग |
1608 |
322 |
(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी जिले में प्रश्नावधि में स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंकों में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नियम/निर्देश
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
21. ( क्र. 358 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु तथा शासकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम उपरांत गांव में अंतिम संस्कार होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की किसकी जवाबदारी है तथा इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन के प्रकरण मृत्यु प्रमाण पत्र के लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में उक्त अवधि में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 तथा मध्यप्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के तहत जन्म-मृत्यु पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिस स्थान पर जन्म-मृत्यु की घटना होती है उसी क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा ही जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीयन किया जाकर प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। शासकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होने से इसका कोई संबंध नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) रायसेन जिले के समस्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु कार्यालय में 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मृत्यु प्रमाण-पत्र के प्रकरण लंबित नहीं है। लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत 61 आवेदन पर आवश्यक आदेश जारी होने के पश्चात संबंधित जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही होती है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से, आदेश पर कार्यवाही करने की समय-सीमा आवेदक द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 15 कार्य दिवस निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में आज दिनांक तक माननीय विधायकों का जिला योजना अधिकारी रायसेन एवं संचालनालय में कोई पत्र प्राप्त होना ज्ञात नहीं है।
अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
22. ( क्र. 361 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त अप्रारंभ कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि आहरित कर ली है? राशि आहरण के बाद भी कार्य क्यों प्रारंभ नहीं कराया? (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास एवं कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण होंगे? समयावधि बतायें तथा इस हेतु जिला योजना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री निर्माण यांत्रिकी सेवा द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) शासन के निर्देशों के बाद भी विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में कार्य स्थल पर बोर्ड क्यों नहीं लगाये जा रहे है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। अपूर्ण कार्यों की राशि आहरित नहीं किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के कालम 3, अपूर्ण रहने के कारण की जानकारी कालम 4 एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास/कार्यवाही की जानकारी कालम 7,8 एवं 9 अनुसार है। (ग) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के कालम-6 अनुसार है। जिला योजना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी कालम 7,8 एवं 9 अनुसार है। (घ) स्वीकृत/पूर्ण कार्यों के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षैत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के बिंदु 2.10 के अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत बोर्ड लगावाने की कार्यवाही की गई है।
स्वीकृत नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( क्र. 387 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में प्रशासकीय विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत दिनांक 1.4.2019 से स्वीकृत नल-जल योजनाओं एवं भौतिक रूप से स्थापित नल-जल योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एवं उक्त नल-जल योजनाओं से लाभांवित व्यक्तियों की कुल संख्या जिनको घरेलू नल कनेक्शन दिए हैं उनकी जानकारी एवं बंद पड़ी नल-जल योजनाओं की जानकारी देवें तथा कब से उक्त नल-जल योजनाएं वर्तमान में बंद पड़ी हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्वालियर-चंबल संभाग में विभाग की जानकारी में क्या संपूर्ण ग्रामों में हर घर पानी, पहुँचाने एवं घरेलू नल कनेक्शन देने के संबंध में जो नल-जल योजनाएं नवीन रूप से स्वीकृत की गई हैं, जिनकी प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृत जारी की जा चुकी है एवं डी.पी.आर. भी बन गई है। यदि हाँ, तो उक्त स्वीकृत नल-जल योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करावें एवं प्रस्तावित नल-जल योजना जो स्वीकृत नहीं हुई हैं एवं विचाराधीन हैं उनकी भी संपूर्ण जानकारी विधानसभावार उपलब्ध करावें। (ग) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से बंद पड़ी नल-जल योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु उक्त नल-जल योजनाओं में सुधार करेंगे अथवा नवीन रूप से नल-जल योजना बनाकर हर घर पानी पहुँचाने हेतु प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर समस्त ग्राम पंचायतों में नल-जल योजनाओं को स्वीकृत कर उसको भौतिक रूप से लागू कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में समस्त सूखे हुए जलस्त्रोत, पुराने कुएं, बावड़ी एवं अन्य जल स्त्रोत जो कि पीने योग्य पानी के बने हुए हैं, लेकिन सूख गए हैं एवं उक्त जल स्त्रोतों में पीने का पानी का लेबल नीचे चला गया है, ऐसे सूखे जलस्त्रोतों को रिचार्ज कराने अथवा उसकी साफ-सफाई कराकर पुन: उक्त जलस्त्रोतों को पीने योग्य बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 4 के अनुसार है। (ग) स्त्रोत के अलावा अन्य कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। विभाग द्वारा पूर्व स्थापित योजनाओं के रेट्रोफिटिंग एवं नवीन नलजल योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार कर प्रत्येक घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की योजना है वर्ष 2023 तक। (घ) ग्राम पंचायत को प्राप्त 15 वें वित्त आयोग के अनुदान की राशि के अंतर्गत जल स्त्रोतों के रिचार्ज तथा साफ-सफाई के कार्य कराने हेतु प्रावधान एवं निर्देश हैं, अतः पृथक निर्देश जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।
चंबल संभाग में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 388 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग में विभाग के अंतर्गत वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, क्लीनिक, के नाम, पते एवं उक्त में कार्यरत डॉक्टरों के नाम, पदनामों की एवं उनके मेडिकल काउंसिल में पंजीयन क्रमांक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चंबल संभाग में विभाग की जानकारी में कुल कितने निजी रिसर्च सेंटर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, निजी अस्पताल कहां-कहां संचालित हैं उनके नाम, पते एवं उनके संचालकगणों के नाम एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त निजी अस्पतालों के संचालन हेतु जारी की गई समस्त अनुमति आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल वर्तमान में मौजूद हैं, उनमें डॉक्टरों के एवं अन्य स्टाफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद भरे हैं तथा कितने पद रिक्त हैं। संपूर्ण भरे हुए पदों के पदनामों एवं पदस्थ व्यक्तियों के नामों की जानकारी दें एवं रिक्त पड़े हुए पदों के पदनाम तथा जिस दिनांक से उक्त पद रिक्त पड़े हुए है उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं एवं बंद पड़ी मशीनों की जानकारी देवें। (घ) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से शासकीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े सभी पद, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं महिलाओं के प्रसव के लिए शल्यक्रिया विशेषज्ञ के पदों को भरे जाने संबंधी आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सिविल अस्पताल संचालित है। पदस्थ स्टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। उक्त शासकीय संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं एवं बंद पड़ी मशीनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द''अनुसार है। (घ) विभागीय भर्ती नियमानुसार सीधी भर्ती के रिक्त अविज्ञप्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही क्रमश: लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एक्सामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश के माध्यम से चयन प्रक्रिया द्वारा की जाती है जो निरन्तर जारी है। रिक्त विज्ञप्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरन्तर प्रयास कर रहा है। दिमनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खडियाहार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोरसा एवं सिविल अस्पताल अम्बाह में स्त्री रोग एवं सर्जरी विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं। प्राथमिक स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं होते है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। अत: स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं सर्जरी विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। म.प्र. लोक सेवा आयोग को 727 चिकित्सकों के पद पूर्ति हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है।
आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित प्रकरणों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
25. ( क्र. 411 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा, जबलपुर संभाग के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने एवं रिश्वत लेने के ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनके चालान वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए? पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किए जाने हेतु किन-किन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई, जो विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गई? उनका विवरण व्यक्तिवार, विभागवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिन अधिकारियों ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, उसके क्या कारण हैं? पृथक-पृथक बताएं। अभियोजन स्वीकृति न देने तथा भ्रष्ट को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी है, जिनके विरूद्ध लम्बी अवधि से विवेचना के नाम से बचाने हेतु प्रकरण लंबित रखे गये हैं, उन प्रकरणों के विवेचकों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
26. ( क्र. 434 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1086 दिनांक18 मार्च 2020 के उत्तर में बताया गया था कि अध्यात्म विभाग के पत्र क्रमांक/438/2287/2017/6 भोपाल दिनांक 07.10.2017 द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ से करनीमाता मंदिर नरसिंहगढ़ एवं बड़ली माता मंदिर बडौदिया तालाब के जीर्णोद्वार हेतु चाहा गया प्रतिवेदन/प्रस्ताव अप्राप्त हैं? तो क्या प्रश्न दिनांक उक्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुका है? यदि हाँ, तो क्या उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा आवश्यक राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही किन कारणों से कब से लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त कर उक्त मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु आवश्यक राशि का बंटन प्रदान कर कार्य करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा प्रस्ताव/प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं? क्या शासन उक्त दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित करनीमाता मंदिर का जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बडली माता मंदिर का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध नहीं होने से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) आयुक्त के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
संगीत महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति
[संस्कृति]
27. ( क्र. 435 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के शासकीय संगीत महाविद्यालय नरसिंहगढ़ का स्वभवन न होकर जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के सामुदायिक भवन में संचालन किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त वर्तमान भवन संकीर्ण व स्थान अभाव होने से संगीत की समस्त कलाओं का नियमित संचालन करने में निरंतर बाधा उत्पन्न होती हैं तथा महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक व्याख्याता सहित अन्य कार्यालयीन स्टॉफ की नियमित पदस्थापना नहीं होने से भी संगीत शिक्षा प्रभावित हो रही हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा सुसंगत महाविद्यालय भवन निर्माण एवं स्थाई प्राचार्य सहित रिक्त पदों पर नियमित पदस्थापना हेतु कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या? क्या शासन उक्त महाविद्यालय हेतु नवीन सुसंगत भवन निर्माण की स्वीकृति सहित रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या महाविद्यालय में वर्तमान में अतिथि व्याख्याताओं की चयन प्रक्रिया में पूर्व से अपनी सेवाऐं देते आ रहे एवं स्थानीय अतिथि व्याख्याताओं को प्राथमिकता न देते हुये अन्य लोगों का चयन किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन स्थानीय एवं पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुये नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां. इस भवन में सभी विधाओं की कक्षायें निर्विघ्न रुप से संचालित हो रही हैं. वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रिया न्यायालीन प्रकरणों के कारण बाधित रहने से पदोन्नति द्वारा पदपूर्ति नहीं हो पा रही है। रिक्त शैक्षणिक पदों के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु आवश्यकतानुरुप अतिथि विद्वानों की नियुक्ति की जाकर अध्यापन कार्य संचालित कराया जा रहा है। महाविद्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण एवं रिक्त पदों की पूति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उल्लेखनीय है कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु अतिथि विद्वानों की व्यवस्था, तत्संबंधी नियम-प्रावधानान्तर्गत शैक्षणिक सत्र विशेष हेतु की जाती है. अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर पूर्णत: पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित कर मैरिट के आधार पर की गई है। पात्र उम्मीदवार जिसमें विगत शैक्षणिक वर्ष में सेवा देने वाले अतिथि व्याख्याता भी शामिल है, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
28. ( क्र. 445 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थिति प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, म.प्र.शासन को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/518 दिनांक 18.09.2020 एवं श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय अध्यात्म विभाग को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/594 दिनांक 20.10.2020 को प्रेषित किए जा चुके हैं। जिन सभी पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु अभी तक राशि स्वीकृत नहीं की गई है, जिसका क्या कारण है? (ग) प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा कब तक राशि स्वीकृत कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं। जिन पर कलेक्टर जिला-छिंदवाड़ा से जीर्णोद्धार प्रस्ताव आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत राशि स्वीकृत की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निवेशकों को आकर्षित करने हेतु किये गए प्रयास
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
29. ( क्र. 463 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने बजट भाषण वर्ष 2019-20 में छतरपुर जिले में पीतल उद्योग की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के संबंध में घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) छतरपुर जिले में उद्योगों के विकास एवं निवेशकों को आकर्षित करने हेतु शासन स्तर पर क्या प्रयास हुए एवं भविष्य की क्या योजना है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ (ख) प्रदेश के ऐसे उत्पाद जो अपनी विशेषताओं के कारण प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी लोकप्रिय हैं, को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा देश की प्रमुख ई-कामर्स कम्पनियों के साथ प्राथमिक चर्चा की गई है तथा इन गतिविधियों/उद्योगों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर लाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। छतरपुर जिले के पीतल उद्योगों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को इस कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा। (ग) छतरपुर जिले में उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र चंद्रपुरा जिला छतरपुर में निम्न अनुसार कार्यवाही की गई है :- (1) कलेक्टर छतरपुर द्वारा 50 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका आवंटन उद्यमियों को किया जा चुका है। (2) औद्योगिक क्षेत्र चंद्रपुरा में विद्युत सबस्टेशन की स्थापना हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 1,86,25,796/- उपलब्ध कराये गये थे, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है एवं विद्युत सप्लाई दिनांक 14.10.2020 से प्रारम्भ हो गई है। (3) ग्राम ढडारी तहसील व जिला छतरपुर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 23 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर को उपलब्ध कराई गई है। (4) छतरपुर जिले में वुडन फर्नीचर क्लस्टर के लिए ग्राम पठापुर में 70 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की शासकीय सेवा शर्तें
[वित्त]
30. ( क्र. 466 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को शिक्षकों के समान वेतनमान/ग्रेड पे देने हेतु शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने हेतु कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है? (ख) प्रश्नांश "क" हां है, तो आयोग ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही एवं अनुशंसा की?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के द्वारा आयोग के विचारणीय विषय निर्धारित किये गये है, जिनकी प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा के आधार पर चिकित्सकों एवं अमले की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 471 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए किन-किन जिलों में कितने चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टाफ का नियोजन किया गया है? जिलेवार एवं वर्गवार जानकारी देवें। (ख) कोविड-19 के संक्रमण को दूर करने में क्या इस तरह से नियोजित अमला सहायक सिद्ध हुआ है? क्या राज्य शासन को इस अमले के नियोजन से संक्रमण को रोकने और संक्रमितों के इलाज में मदद मिली है? (ग) यदि यह अमला राज्य के लिए विषम परिस्थितियों में सहायक सिद्ध हुआ है तो इन कर्मचारियों के भविष्य के लिए राज्य शासन की क्या कोई योजना है? क्या इन कर्मचारियों को कोविड-19 का संक्रमण समाप्त होने के बाद पद से पृथक कर दिया जाएगा? क्या इन कर्मचारियों को विभाग में संविदा अथवा नियमित पदों पर नियुक्ति की कोई व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) माह मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक चरणों में बढ़ते हुये प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुये समस्त जिला कलेक्टरों को जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों को बिना किसी आरक्षण एवं चयन प्रक्रिया के अस्थाई रूप से 03 माह के लिये आवश्यतानुसार रखने हेतु पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020 के द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। पत्र क्रमांक एनएचएम/एचआर/2020/8167 दिनांक 25.06.2020 अनुसार जिला स्तर पर नियोजित चिकित्सक, स्टॉफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को अस्थाई रूप से आगामी 03 माह हेतु वृद्धि हेतु कार्यअवधि हेतु भेजा गया। समय-समय पर कार्य अवधि बढ़ाई जाती रही। जुलाई माह में मरीजों की होम क्वोरेनटाईन की नई गाइड लाईन के कारण कोविड पॉजीटिव मरीज घर पर आईसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगे एवं कंटेन्टमेंट जोन समाप्त किये गये इसी प्रकार रेपिड रिस्पोंस टीम एवं एम.एम.यू. भी सीमित की गई। जिलों में कोविड केस कम होने व होम क्वोरेनटाईन की नई गाईड लाईन आने से अस्थायी बनाये गये कोविड केयर सेंटर बंद होने से भी स्टॉफ की आवश्यकता सीमित होने एवं उनमें पदस्थ अस्थाई पैरामेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता नहीं होने से केवल सीमित पैरामेडिकल स्टॉफ को कोविड -19 महामारी के नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों के आधार पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर/सेल-01/2020/15339 भोपाल, दिनांक 25.11.2020 द्वारा चिकित्सक/ स्टॉफ नर्स/पैरामेडिकल स्टॉफ को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी मानव संसाधन को 01.12.2020 से 31.12.2020 तक नियोजित किया गया। प्रदेश में कोविड मरीजों की घटती संख्या के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक/ एनएचएम/एचआर/सेल-01/2021/1437 भोपाल, दिनांक 28.01.2021 एवं पत्र क्रमांक/एनएचएम/ एचआर/सेल-01/2021/1604 भोपाल, दिनांक 30.01.2021 के द्वारा कर्मचारियों को पत्र में उल्लेखित मापदण्डों अनुसार पुनरीक्षित अनुमति प्रदान की गई। जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। विभाग के पत्र क्रमांक/ आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020 के बिन्दु क्रमांक 4-A एवं 4-B स्पष्ट उल्लेख था कि ‘‘यह सेवाऐं पूर्ण रूप से अस्थाई होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा। यह सेवाऐं निश्चित समयावधि 03 माह के लिए ली जा रही है जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/ घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा। ''अतः नियमतीकरण तथा संविदा पर रखने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
रामाप्लाईबुड सितपुरा के श्रमिकों का भुगतान
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
32. ( क्र. 478 ) श्री
जुगुल किशोर
बागरी : क्या
सूक्ष्म,लघु और
मध्यम उद्यम
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
रैगांव
विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत
रामाप्लाईबुड
कम्पनी
सितपुरा में
स्थापित है, उक्त
कम्पनी के स्थापना
संबंधी
अभिलेख
प्रदान करें
एवं बतावें कि
किन-किन
मानकों के
आधार पर कम्पनी
स्थापना का
लाइसेंस
प्रदान किया
गया था? कम्पनी
की स्थापना
उपरांत प्रश्न
दिनांक तक सी.एस.आर.
मद से कम्पनी
द्वारा कुल
कितनी राशि
किन-किन
कार्यों में
खर्च की गई? पूर्ण
जानकारी
अभिलेखों
सहित देवें। (ख) रामाप्लाईबुड
कम्पनी में
कितनें
श्रमिक हैं
कितनें प्रशिक्षित
हैं एवं कितने
गैर
प्रशिक्षित
है? क्या
शासन के
नियमों का
पालन करते
हुये प्रशिक्षित
एवं गैर
प्रशिक्षित
श्रमिकों को
शासन मापदण्डों
के अनुसार
वेतन/मजदूरी
का भुगतान
किया जा रहा
है? कितनें
कर्मचारियों/श्रमिकों
का प्रोविडेन्ट
फंड किस
मापदण्ड से
काटा जा रहा
है एवं संधारण
किया जा रहा
है? पूर्ण
जानकारी देवें। (ग) क्या
कर्मचारी
राज्य बीमा
निगम का लाभ
श्रमिकों को
दिया गया है? हाँ तो
कितनों को?
नहीं
तो कारण
बतावें। यह भी
बतावें कि उक्त
कम्पनी में
सुरक्षा के क्या-क्या
इंतजाम किये
गये हैं?
वर्ष
2017 से 2020 तक के
वार्षिक टर्न
ओवर बतावें। कितनी-कितनी
राशि का कर
शासन को कब-कब
भुगतान किया
गया है? (घ) प्रश्नांश
(क), (ख)
एवं (ग) अनुसार
कम्पनी स्थापना
के समय क्या-क्या
लाइसेंस लिये
गये थे, कब-कब
नवीनीकरण
कराया गया?
सूक्ष्म,लघु और
मध्यम उद्यम
मंत्री ( श्री
ओमप्रकाश
सखलेचा ) : (क) जी
नहीं। प्रश्न
में उल्लेखित
कंपनी रैगांव
विधान सभा
क्षेत्र
अंतर्गत
ग्राम
सितपुरा में न
होकर ग्राम
बम्होर में
मेसर्स रामा
बोर्डस
एल.एल.पी. के
नाम से स्थापित
है। औद्योगिक
इकाइयों को स्थापित
होने के लिये
विभाग द्वारा
कोई लायसेंस
प्रदान नहीं
किया जाता है।
प्रश्नाधीन
इकाई द्वारा
सी.एस.आर. मद
में कोई राशि
का व्यय नहीं
किया गया है। ऐसी
औद्योगिक
इकाइयां
जिनका
वार्षिक टर्न
ओवर रूपये 500 करोड़
से कम और
लगातार 3
वर्षों में
लाभ रूपये 5 करोड़
से कम होने पर
उन पर सी.एस.आर.
के प्रावधानों
की बाध्यता
नहीं होती है।
(ख) (1) ग्राम
बम्होर में
स्थापित
रामा बोर्डस
एल.एल.पी. में
कुल 187
श्रमिक
कार्यरत हैं, जिनमें 87 कुशल
एवं 100
अकुशल श्रेणी
के श्रमिक हैं।
(2) इकाई
में कार्यरत
श्रमिकों को
न्यूनतम
दरों के
अनुरूप
मजदूरी का
भुगतान किया जा
रहा है। (3) कर्मचारियों/श्रमिकों
के
प्रोविडेण्ट
फण्ड काटे
जाने संबंधी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) जी
हाँ। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (घ) उत्तर
''क''
के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं होता।
आदर्श प्लाई सितपुरा कम्पनी जिला सतना के विरूद्ध कार्यवाही
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
33. ( क्र. 479 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श प्लाई सितपुरा कम्पनी जिला सतना में स्थापित है? उक्त कम्पनी के स्थापना संबंधी अभिलेख प्रदान करें एवं बतावें कि किन-किन मानकों के आधार पर कम्पनी स्थापना का लाइसेंस प्रदान किया गया था? कम्पनी की स्थापना उपरांत प्रश्न दिनांक तक सी.एस.आर. मद से कम्पनी द्वारा कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई? पूर्ण जानकारी अभिलेखों सहित देवें। (ख) आदर्श प्लाई सितपुरा कम्पनी जिला सतना में कितने श्रमिक हैं, कितनें कुशल हैं एवं कितने अकुशल? क्या शासन के नियमों का पालन करते हुये कुशल, अकुशल श्रमिकों को शासन मापदण्डों के अनुसार वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है? कितने कर्मचारियों/श्रमिकों का प्रोविडेन्ट फंड किस मापदण्ड से काटा जा रहा है एवं संधारण किया जा रहा है? पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ श्रमिकों को दिया गया है? यदि हाँ, तो कितनों को? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें। यह भी बतावें कि उक्त कम्पनी में सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम किये गये हैं? वर्ष 2017 से 2020 तक के वार्षिक टर्न ओवर बतावें। कितनी-कितनी राशि का कर शासन को वर्षवार भुगतान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कम्पनी स्थापना के समय क्या-क्या लाइसेंस लिये गये थे, कब-कब नवीनीकरण कराया गया?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। प्रश्न में उल्लेखित कंपनी रैगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सितपुरा में न होकर ग्राम हरदुआ मझौली में मेसर्स आदर्श सेल्स प्रा.लि. के नाम से स्थापित है। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित होने के लिये विभाग द्वारा कोई लायसेंस प्रदान नहीं किया जाता है। प्रश्नाधीन इकाई द्वारा सी.एस.आर. मद में कोई राशि का व्यय नहीं किया गया है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनका वार्षिक टर्न ओवर रूपये 500 करोड़ से कम और लगातार 3 वर्षों में लाभ रूपये 5 करोड़ से कम होने पर उन पर सी.एस.आर. के प्रावधानों की बाध्यता नहीं होती है। (ख) (1) ग्राम हरदुआ मझौली में स्थापित मेसर्स आदर्श सेल्स प्रा.लि. में कुल 25 श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें 5 कुशल एवं शेष 20 अर्धकुशल/अकुशल श्रेणी के श्रमिक हैं। (2) इकाई में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम दरों के अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। (3) कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रोविडेण्ट फण्ड काटे जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तर ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आशा कार्यकर्ताओं का वेतन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 497 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं? संख्या बतावें। (ख) वर्तमान में आशा कार्यकर्ता सिर्फ कमीशन के आधार पर अपना कार्य कर रही है जबकि आशा कार्यकर्ता अपने कार्य का निर्वहन रात दिन पूर्ण जवाबदारी एवं 24 घंटे उपलब्धता के आधार पर करती है? (ग) कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को वेतन के आधार पर रखे जाने संबंधी कोई योजना बन रही है? अगर हाँ तो बतावें। (घ) अगर शासन/विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ता को वेतन दिया जावेगा तो कितना एवं किस वर्ष अथवा माह से दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 268 आशा कार्यरत है। (ख) कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है (ग) जी नहीं। भारत शासन के प्रावधान अनुसार रूटीन प्रोत्साहन राशि रू. 2000 प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। अन्य कार्य किये जाने पर आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह औसतन रू. 2500-3000 प्राप्त होता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जांच प्रकरण में निलंबन की कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
35. ( क्र. 536 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 678 दि.29.12.2020 के (घ) उत्तर में बताया गया कि शैलेंद्र दंडोतिया वरिष्ठ उप पंजीयक उज्जैन के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है लंकिन उन पर एफ.आई.आर. नहीं करवाई गई, क्यों? (ख) उन पर कब तक एफ.आई.आर. की जावेगी? (ग) इसी प्रश्न के (क) उत्तर में बताया गया कि 3 प्रकरणों की जाँच विचाराधीन है। क्या यह जाँच पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो कब तक जाँच पूर्ण होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) श्री शैलेन्द्र दण्डोतिया वरिष्ठ उप पंजीयक के विरूद्ध अनियमितता के आधार पर निलंबन किया गया है एवं विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रक्रिया में है। (ख) विभागीय जाँच के आधार पर दण्ड देने की कार्यवाही की जावेगी। (ग) 02 प्रकरणों में जाँच विचाराधीन है। एक शिकायत की जाँच पूर्ण हो गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से शिकायत नस्तीबद्ध की गई है वरिष्ठ जिला पंजीयक उज्जैन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) शिकायतें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों एवं आयुक्त, उज्जैन स्तर पर लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मंदिरों की प्राक्कलन रिपोर्ट
[अध्यात्म]
36. ( क्र. 537 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र महिदपुर के अंतर्गत (1) बड़ा श्रीराम मंदिर झारड़ा (2) बड़ा राम मंदिर पाताखेड़ी (3) नारायण धाम नारायण (4) श्रीराम मंदिर महिदपुर रोड, इनके जीर्णोद्धार से संबंधित जो घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20-09-2020 को की गई थी, उसकी अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) क्या इन चारों मंदिरों की प्राक्कलन रिपोर्ट तैयार हो गयी है? इनके लिए वांछित राशि भी पृथक-पृथक बतावें। (ग) इनके टेंडर कब तक जारी किए जाएंगे?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रश्नाधीन मंदिरों के प्रस्ताव विभाग को अप्राप्त है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) तदैव।
भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 544 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद भरे हैं? (ख) क्या प्रदेश की प्रथम श्रेणी की अनेकों महिला चिकित्सक अपनी पदस्थापना से अन्यत्र पदस्थ/संलग्न हैं? (ग) प्रदेश में महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? (घ) क्या राज्य सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति सजग है? यदि हाँ, तो बड़े शहरों में अधिक तथा ग्रामीण अंचलों में नगण्य महिला चिकित्सक क्यों पदस्थ हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रथम श्रेणी के 4408 पद स्वीकृत होकर 809 कार्यरत, 3599 पद रिक्त है तथा द्वितीय श्रेणी के 6051 पद स्वीकृत होकर 3808 कार्यरत, 2243 पद रिक्त है। (ख) जी नहीं। (ग) विभाग में महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ (प्रथम श्रेणी) के 615 पद स्वीकृत है इनके विरूद्ध 96 विशेषज्ञ पदस्थ है। विशेषज्ञ का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से पूर्ति किये जाने का प्रावधान है, मई 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है। इसलिए विशेषज्ञ की पदपूर्ति किये जाने में कठिनाई है। (घ) जी हाँ। पदस्थापना पद स्वीकृति अनुसार की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं
[नर्मदा घाटी विकास]
38. ( क्र. 546 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर विधान सभा क्षेत्र के दतवाड़ा, पान्या, केसरपुरा, मोहिपुरा, अवली, बड़दा, विश्वनाथ खेड़ा, ब्राम्हणगांव, नंदगाव, लोहारा, नलवाय, किरमोही, गवला, चिचली एवं अन्य पुर्नवास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं बिजली, पेयजल, नाली, सड़क निर्माण एवं अन्य सुविधाओं की अद्यतन स्थिति पुनर्वास स्थलवार बतावें। (ख) दिनांक 01-01-13 से 31-12-18 तक इन पुनर्वास स्थलों पर हुए व्यय की जानकारी पुनर्वास स्थल नाम, कार्य नाम, लागत सहित वर्षवार, पुनर्वास स्थलवार पृथक-पृथक देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इन कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति, आहरित राशि की जानकारी के साथ कार्यवार पुनर्वास स्थलवार देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–‘अ’, ‘ब’ एवं ‘स’ अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘द’ अनुसार है।
प्रदेश में राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय
[वित्त]
39. ( क्र. 556 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राजस्व प्राप्तियां रहीं व कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया तथा कितना राजस्व व्यय हुआ? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किये गये राजस्व व्यय में कितना व्यय ऋण एवं ब्याज अदायगी तथा कितना व्यय प्रदेश कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर किया गया तथा उक्त दोनों व्यय कुल राजस्व व्यय के कितने प्रतिशत रहे? वर्षवार जानकारी देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय की जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले वित्त लेखे के खण्ड-1 में विवरण पत्रक संख्या-2 पर उपलब्ध है। उक्त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी किये गये वित्त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है, अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बजट प्रावधान की जानकारी संबंधित वित्तीय वर्ष की बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध है। जो प्रतिवर्ष बजट सहित्य के रूप में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर उपलब्ध है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार।
स्वेच्छानुदान/जनसम्पर्क निधि के चेकों में सुधार
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
40. ( क्र. 586 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा स्वेच्छानुदान राशि/जनसपंर्क राशि विधानसभा सदस्य की अनुशंसा पर ही संबंधित को देय होती है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) राशि वर्ष 2019-20 तक के वितरण में चेकों में त्रुटि हो जाने पर संबंधित सदस्यों द्वारा अवगत कराये जाने पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सुधार कर दिया जाता था? (ग) जिला जबलपुर अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) राशि के वितरण में हुई त्रुटि के सुधार हेतु जिला कार्यालय 1 अप्रैल 2020 के बाद सुधार हेतु जिला योजना अधिकारी जबलपुर को लिखे जाने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक सुधार न किये जाने के कारण संबंधित को राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। कब तक सुधार कर दिया जावेगा? (घ) क्या जिला योजना अधिकारी जबलपुर द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से चेको के सुधार के सबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है? विभाग द्वारा क्या मार्ग दर्शन दिया गया है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। स्वीकृति के अनुरूप नाम एवं बैंक खाताधारक के नाम में अन्तर का निराकरण के उपरान्त ही भुगतान संभव है। (घ) जी हाँ। जिला योजना अधिकारी जबलपुर को पत्र क्रमांक 928 दिनांक 09.02.2021 द्वारा स्वेच्छानुदान योजना के नियमानुसार जारी प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार राशि जारी करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया।
सिविल अस्पताल सिहोरा में डॉक्टर क्वाटर बनाये जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 587 ) श्रीमती
नंदनी मरावी : क्या
लोक स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) सिविल
अस्पताल
सिहोरा में
डाक्टर
कालोनी बनाये
जाने के संबंध
में दीर्घ समय
से मांग की जा
रही है, डाक्टर
कालोनी बनाये
जाने हेतु
उपलब्ध स्वास्थ
विभाग की भूमि
का खसरा एवं
रकवा उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) जमीन में
डाक्टर
कालोनी बनाये
जाने की क्या
कार्ययोजना
है? कितने
क्वाटर बनाया
जाना
प्रस्तावित
है? कब तक
कार्य
प्रारंभ कर
दिया जावेगा?
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क)
जी
हां, ग्राम
सिहोरा
पटवारी हल्का
नम्बर 06, रा.नि.मं.
खितौला,
तहसील
सिहोरा में
स्थित भूमि
खसरा न. 345/1
रकवा 1.044
हेक्ट. में से 0.111 हेक्ट.
अर्थात 12000
वर्ग फुट भूमि
शासकीय सिविल अस्पताल
सिहोरा को
डॉक्टर
कॉलोनी बनाने
हेतु सीमांकन
कर आवंटित की
गई। (ख) कार्ययोजना
अंतर्गत
वर्तमान में
विभिन्न श्रेणी
के 06
आवासगृहों को
बनाया जाना
है। 2 एफ, 2 जी एवं 2 एच टाईप
कुल 06
आवासगृहों का
निर्माण
कार्य
स्वीकृत है, दिनांक 18.07.2019 को भूमि
आवंटित की गई
है, राजस्व
विभाग द्वारा
दिनांक 16.01.2020 को
सीमांकन किया
गया, निर्माण
एजेन्सी
म.प्र. पुलिस
आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम
द्वारा
निविदा
प्रक्रिया
दिनांक 11.01.2021 से
प्रारंभ की जा
चुकी है। यथाशीघ्र, निश्चित
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
सिविल अस्पताल सिहोरा में डॉक्टर्स की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
42. ( क्र. 588 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्पताल सिहोरा में राज्य शासन द्वारा चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार सूची उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कितने चिकित्सक/अन्य अमला पद स्वीकृत दिनांक से प्रश्नांश दिनांक तक पदस्थ हैं? स्वीकृत पदों के अनुरूप कितने वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टर/अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग/परिवार कल्याण संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु उपलब्धता अनुसार पदस्थापना/संविदा एन.एच.एम. अंतर्गत नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। म.प्र. लोक सेवा आयोग को 727 चिकित्सकों पदपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। (ग) पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
चिकित्सकों की पद पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 589 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र कुंडम एवं प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र मझगवॉं में चिकित्सक/अन्य स्टाफ के कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कितने पद भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं और कब से? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग/परिवार कल्याण संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु उपलब्धता अनुसार पदस्थापना/संविदा एन.एच.एम. अंतर्गत नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। म.प्र. लोक सेवा आयोग को 727 चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आधार मशीन के संचालन की स्वीकृति
[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]
44. ( क्र. 592 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में आधार मशीनें जिला ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा 01 जनवरी 2019 से किन-किन स्थानों में संचालन हेतु स्वीकृत की गई हैं? क्या उनका संचालन उसी स्थान पर हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने आधार सेक्टर से ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाते में ई-गवर्नेंस शुल्क एवं वेरिफायर की राशि जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक द्वारा कब जमा करायी गई है? यदि हाँ, तो ई-गवर्नेंस सोसायटी में जमा कराकर बैंक एवं बही खाते में लेखापाल तथा वित्तीय नियंत्रक से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जमा वेरिफायर का भुगतान किसको एवं किन खाते में किया गया तथा वर्तमान में ई-गवर्नेंस शुल्क प्रारंभ दिनांक से वर्तमान दिनांक तक कितना प्राप्त हुआ है? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जमा ई-गवर्नेंस शुल्क के व्यय नियम तथा जमा में से व्यय की गई राशि का विवरण वर्तमान दिनांक तक देवें?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी द्वारा जिले में दिनांक 01.01.2019 से निम्नलिखित शासकीय परिसरों में आधार केंद्र संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है:- ग्राम पंचायत बहोरीबंद, जनपद शिक्षा केंद्र कटनी, साधूराम हायरसेकण्डरी स्कूल, कटनी, ग्राम पंचायत भवन हरदुआ कलांग्राम पंचायत भवन बाकल,कार्यालय नगर परिषद कैमोर, ग्राम पंचायत भवन सिंगौडी, कार्यालय नगर परिषद बरही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ढीमरखेडा, जनपद पंचायत कटनी, नगर पालिक निगम, कटनी, ग़्राम पंचायत भवन, बडवारा, ग़्राम पंचायत भवन, पानउमरिया, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन,जिला कटनी, शा.जिला चिकित्सालय, जिला कटनी, जनपद पंचायत भवन, विजयराघवगढ, जनपद पंचायत भवन, बहोरीबंद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरही, जनपद पंचायत भवन, ढीमरखेडा, जनपद पंचायत भवन, रीठी, कार्यालय तहसीलदार, तहसील स्लीमनाबाद, शासकीय चिकित्सालय, बहोरीबंद, उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय बहोरीबंद, कार्यालय नगर निगम जोन क्र. 03, उत्कृष्ट उ. मा. विद्द्यालय पानउमरिया। जी हाँ। नियमानुसार यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा वर्तमान में एक्टिव आई.डी. के माध्यम से नियत शासकीय स्थल पर ही आधार केंद्र संचालित हैं। (ख) जी नहीं। आधार केंद्र संचालकों द्वारा अनुबंध अनुसार, प्रत्येक माह निर्धारित राशि वेरीफायर एवं जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में जमा कराई जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आधार केंद्र संचालकों द्वारा अनुबंध अनुसार राशि का भुगतान वेरीफायर के निजी खाते में किया जाता है, अतः जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक द्वारा वेरीफायर के खाते में राशि जमा कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल राशि रु. 12,60,633/- ई-गवर्नेंस शुल्क के रूप में जिला ई-गवर्नेंस सोसाईटी को प्राप्त हुआ है। (घ) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के पत्र क्र. एफ.3-3/2010/56, दिनांक 27.06.2015 में व्यय के नियम वर्णित हैं। उक्त मद में से वर्तमान दिनांक तक कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है।
विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही एवं पत्रोत्तर
[सामान्य प्रशासन]
45. ( क्र. 595 ) श्री राकेश गिरि : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायकों द्वारा जनहित व जनसुविधाओं सहित अन्य विषयों संबंधी पत्राचार पर कार्यवाही/पत्रोत्तर देने हेतु शासन द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसे आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा टीकमगढ़ जिले के विभिन्न शासकीय विभागों/निकायों को दिनाँक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक की अवधि में जनहित व जनसमस्याओं से संबंधित पत्राचार किये गये हैं? यदि हाँ, तो कुल कितने पत्र विभागवार लिखे गये ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्रों में से कितने पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई? इसके क्या कारण है? इसके लिये कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (ग) में शेष पत्रों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी एवं दोषियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिविल हॉस्पिटल सारंगपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 606 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल सारंगपुर को किस दिनांक को उन्नयन किया गया था? उक्त दिनांक से प्रश्न दिनांक तक सिविल हॉस्पिटल सारंगपुर में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सक के पदों के विरूद्ध कौन-कौन से विशेषज्ञ चिकित्सक के पद भरे हुए है एवं कौन-कौन से पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल सारंगपुर कालोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3,दिनांक 14.07.2008 को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त विशेषज्ञ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विशेषज्ञ के समस्त पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। अप्रैल 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
नर्मदा-कालीसिंध परियोजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
47. ( क्र. 607 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र को नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना में कौन-कौन से ग्रामों में कितने-कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित है? (ख) नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि तथा उसके विरूद्ध कितनी राशि की निविदा आमंत्रित की गयी तथा उक्त निविदा में कौन-कौन से निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है? (ग) उक्त परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गयी है? निर्धारित तिथि के अनुरूप अनुपातिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत करावें। (घ) क्या उक्त परियोजना के मूल प्रस्ताव में सम्मिलित शाजापुर जिले के शाजापुर तहसील के कुछ ग्रामों को लाभान्वित क्षेत्रफल से हटाया जावेगा? यदि हाँ, तो उन ग्रामों के नाम तथा उनका लाभान्वित रकबा तथा हटाये जोन के कारणों से अवगत करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण उपरांत लाभान्वित ग्रामों की संख्या एवं सिंचाई क्षेत्र का निर्धारण संभव है। (ख) प्रथम चरण हेतु राशि रू. 3489.82 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके विरूद्ध राशि रू 3019.06 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई। द्वितीय चरण हेतु राशि रू. 4407.52 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके विरूद्ध राशि रू. 4284.71 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई। उक्त दोनों निविदाओं के अंतर्गत ''टर्न की'' पद्धति से निर्माण कार्य कराए जा रहे है जिसमें मुख्यत: एप्रोच चैनल का निर्माण, पंप हाउसों का निर्माण कार्य, राईजिंग मेन एवं ग्रेविटीमेन की पाईप लेईंग, डिस्नेट की पाईप लेईंग, डी.सी./बी.पी.टी. का निर्माण तथा 2.5 हेक्टेयर चक तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य सम्मिलित है। (ग) प्रथम चरण की अनुबंधित तिथि 06.05.2022 निर्धारित है वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति 53 प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति 47 प्रतिशत हुई है। द्वितीय चरण की अनुबंधित तिथि 18.02.2024 निर्धारित है वर्तमान में एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण एवं रूपांकन का कार्य किया जा रहा है। (घ) प्रथम चरण के स्वीकृत प्रस्ताव में से किसी भी ग्राम को नहीं हटाया जाना है। द्वितीय चरण का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला कार्यालय खोले जाने एवं योजनाओं के संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
48. ( क्र. 617 ) श्री
अनिल जैन : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) निवाड़ी
जिले में
महिला एवं बाल
विकास का जिला
कार्यालय तथा
पद स्वीकृत
किये जाने
हेतु किस-किस
स्तर से कब कब
तथा क्या-क्या
कार्यवाही की
गई है? पत्र
क्रमांक, दिनांक
तथा की गई
कार्यवाही
एवं कार्यालय
न खोले जाने
के कारण सहित
बताया जाये कि
जिला कार्यालय
तथा पद
स्वीकृत हेतु
शासन स्तर पर
अद्यतन क्या
स्थिति है? (ख) जिले
को समेकित बाल
सरंक्षण
परियोजना
सहित किन-किन
परियोजनाओं एवं
संचालित
योजनाओं से
वंचित रखा गया
है? परियोजना
एवं योजनावार
कारण बताया
जावे। (ग) क्या
जिले में आई.सी.डी.एस.
पी.ओ. के दो
स्वीकृत पद कब
से किन
परिस्थितियों
में रिक्त हैं
और इन पदों पर
पदस्थापना कब
तक की जावेगी? साथ ही
बतावें कि
प्रदेश में
किन-किन जिलों
में आई.सी.डी.एस.
पी.ओ. के शत
प्रतिशत पद
रिक्त हैं, जिलों
के नाम बतायें।
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) निवाड़ी
जिले में
महिला एवं बाल
विकास का जिला
कार्यालय तथा
पद स्वीकृत
किये जाने
हेतु प्रकरण
विचाराधीन
है। (ख) जिले
को समेकित बाल
संरक्षण परियोजना
सहित किसी भी
विभागीय
योजना के लाभ
से वंचित नहीं
रखा गया है। जिला
अंतर्गत
संचालित 02 बाल
विकास
परियोजना तथा
जिला बाल
संरक्षण इकाई
टीकमगढ़
द्वारा समस्त
विभागीय
योजनाओं का
क्रियान्वयन
किया जा रहा
है। (ग) वर्तमान
में स्थानांतरणों
पर प्रतिबंध
है, प्रतिबंध
अवधि शिथिल
होने पर शासन
स्तर से पद
पूर्ति की जा
सकेगी। जिला
निवाड़ी के
अतिरिक्त
प्रदेश के
वर्तमान में
स्थानांतरणों
पर प्रतिबंध
है। प्रतिबंध
अवधि शिथिल
होने पर शासन
स्तर से पद
पूर्ति की जा
सकेगी। जिला
निवाड़ी के
अतिरिक्त
प्रदेश के
किसी भी जिले
में बाल विकास
परियोजना
अधिकारियों
के शतप्रतिशत
पद रिक्त
नहीं हैं।
ओरछा में हवाई पट्टी का निर्माण
[विमानन]
49. ( क्र. 618 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हवाई पट्टी बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या निवाड़ी जिले के ओरछा नगर में भी हवाई पट्टी बनाये जाने पर शासन विचार कर रहा है? (ख) क्या ओरछा में हवाई पट्टी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी किन्तु उस पर कोई अमल नहीं हो सका? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ओरछा नगर में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कब से शुरू किया जा सकेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विमानन विभाग अंतर्गत ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। निवाड़ी जिले के ओरछा नगर के समीप ही झांसी में हवाई पट्टी है अत: वर्तमान में ओरछा में हवाई पट्टी बनाये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश - 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विजयराघवगढ़ उपखण्ड की नलजल योजनाओं की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
50. ( क्र. 622 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कटनी जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग उपखण्ड विजयराघवगढ़ द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी नल जल योजनायें प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भोपाल को भेजी गई थी? संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) संख्या में से कितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है? कितनी स्वीकृति हेतु लंबित है? लंबित योजनाओं की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, 54 नलजल योजनाएं। (ख) 27 योजनाओं की। 27 योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं। योजनाओं के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
लोकायुक्त में प्रचलित प्रकरण की जांच
[सामान्य प्रशासन]
51. ( क्र. 628 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त जाँच प्रकरण 133/2020 के मद्देनजर संबंधित विभाग में भ्रष्टाचार के एक ही प्रकरण में दो जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दोषियों के नाम बतावें। पहली और दूसरी जाँच रिपोर्ट में क्या कूटरचना/बदलाव किये गये? दोनों रिपोर्ट की प्रति दें। (ख) लोकायुक्त जाँच प्रकरण 415/2019 की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें। यदि जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ग) EOW के गोपनीय जाँच प्रकरण 28/2018 की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें? यदि जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हो तो प्रति उपलब्ध करावें। (घ) EOW की एफआईआर 61/2012 और एफ.आई.आर. 31/2015 की अद्यतन स्थिति बतावें। दोनों प्रकरणों के संदेहियों और आरोपियों की सूची उपलब्ध/कराएं। किन-किन के खिलाफ चालान पेश हो चुका है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांकित प्रकरण लोकायुक्त संगठन में जांचाधीन है। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित प्रकरण लोकायुक्त संगठन में जांचाधीन है। विस्तृत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2021 तक चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। (ग) प्रकरण वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (घ) अपराध क्रमांक 61/2012 में 07 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र क्र. 05/2017 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष अन्य आरोपियों/संदेहियों के विरूद्ध प्रकरण विवेचनाधीन है। अपराध क्रमांक 31/2015 वर्तमान में विवेचनाधीन है।
नलजल योजनाओं पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
52. ( क्र. 631 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कितनी ग्रामीण पेयजल योजनायें वर्ष 2020-21 वर्ष में स्वीकृत की गई एवं प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी नलजल योजनायें प्रस्तावित की गई? ग्रामवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत नलजल योजनाओं पर कार्य कब पूर्ण होगा एवं प्रस्तावित नलजल योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलाबगंज (गूलरखेड़ी) हेतु प्रस्तावित नलजल योजना के संबंध में स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? कब तक विभाग गुलाबगंज नलजल योजना को स्वीकृति प्रदान करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 48 योजनाएं स्वीकृत की गयीं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ग) जी नहीं। बेतवा नदी स्त्रोत आधारित समूह योजना बनाये जाने हेतु परीक्षण किया जा रहा है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन हैण्डपंप की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
53. ( क्र. 632 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2020 एवं 2021 में क्षेत्र की पेयजल समस्या निराकरण हेतु किन-किन ग्रामों में नवीन हैण्डपम्प हेतु प्रस्ताव दिये गये? ग्रामवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्रस्तावित हैण्डपंपों में से कितने ग्रामों में हैण्डपंप लगाये गये एवं कितने ग्रामों में हैण्डपंप नहीं लगाये गये? हैण्डपंप नहीं लगाये जाने के कारण सहित जानकारी दें। प्रस्तावित हैण्डपंप कब तक लगाये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चार हैण्डपंप लगाये गये, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 635 ) श्रीमती
झूमा डॉ.
ध्यानसिंह
सोलंकी : क्या
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) भीकनगॉव
विधानसभा
क्षेत्रान्तर्गत
वर्तमान में
स्वास्थ्य
विभाग
अन्तर्गत
डॉक्टर एवं
अन्य स्वास्थ्य
कर्मचारियों
के कुल कितने
पद रिक्त हैं? संस्थावार
पदनाम सहित
रिक्त पदों की
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) भीकनगॉव
विधानसभा
क्षेत्रान्तर्गत
कुल कितने
डॉक्टर एवं
अन्य
स्वास्थ्य
कर्मी अन्यत्र
अटैच हैं तथा
किसके आदेश पर
इन्हें अटैच
किया गया है? क्या
समस्त अटैचमेन्ट
समाप्त कर
पुनः इस
प्रकार अटैच न
करने संबंधी
आदेश जारी
किये जायेगे
तथा बिना शासन
की अनुमति के
इस प्रकार
जिले में अन्यत्र
अटैच करने
वाले
अधिकारियों
पर कोई कार्यवाही
प्रस्तावित
की जायेगी? (ग) स्वास्थ्य
विभाग के
समस्त रिक्त
पदों पर पदपूर्ति
हेतु शासन की क्या
योजना है तथा
कब तक इनकी
पदपूर्ति की
जायेगी?
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार
है। (ख) भीकनगॉव
विधानसभा
क्षेत्रान्तर्गत
07
कर्मचारियों
को स्वास्थ्य
सेवाओं के
सूचारू
संचालन हेतु
उक्त उनके मूल
पदस्थापना
स्थल से अन्य
संस्थाओं में
कार्य
संपादित किए
जाने हेतु
स्थानीय
व्यवस्था
अंतर्गत आदेशित
किया गया था। मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी जिला
खरगौन के आदेश
क्रमांक
अविज्ञप्त/स्था./2021/1614 दिनांक 08.02.2021 द्वारा
समस्त
कर्मचारियों
को मूल
पदस्थापना
स्थल पर
कार्यग्रहण
करने हेतु
आदेशित किया
गया है। किसी
चिकित्सक को
अन्य संस्था
में कार्य करने
हेतु आदेशित
नहीं किया गया
है। जी हॉ, संलग्नीकरण
के संदर्भ में
मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी जिला
खरगौन को
संचालनालय के पत्र
क्रमांक 4/शिका./सेल-2/खरगौन/एस.सी.एन./2021/320 दिनांक 11.02.2021 के
द्वारा कारण
बताओ सूचना
पत्र जारी
किया गया है। कारण
बताओ सूचना
पत्र की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ब'' अनुसार
है। (ग) रिक्त
पदों की
पूर्ति हेतु
विभाग निरंतर
प्रयास कर रहा
है, प्रथम
श्रेणी
विशेषज्ञ के
शतप्रतिशत पद
पदोन्नति से
भरे जाने का
प्रावधान है
एवं वर्तमान
में माननीय
उच्चतम
न्यायालय में
पदोन्नति के
संदर्भ में
प्रचलित
प्रकरण के
कारण पदोन्नति
की प्रक्रिया
विलंबित है। अतः
विशेषज्ञों
एवं ऐसे पदों
जिन्हें
शतप्रतिशत पदोन्नति
से भरे जाने
का प्रावधान
है की पूर्ति में
कठिनाई हो रही
है। चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग/परिवार
कल्याण
संवर्ग के
पदों की
पूर्ति हेतु
उपलब्धता अनुसार
पदस्थापना/संविदा
एन.एच.एम.
अंतर्गत नियुक्ति
की कार्यवाही
निरंतर जारी
है। म.प्र. लोक
सेवा आयोग को 727 चिकित्सकों
पदपूर्ति
हेतु
मांग-पत्र
प्रेषित किया
गया है। पदपूर्ति
हेतु
निश्चित
समयावधि बताई
जाना संभव
नहीं है।
जल निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
55. ( क्र. 636 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामों की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदाय की जा रही है? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों में पेयजल हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है? क्या उक्त ग्रामों में पेयजल स्त्रोत हैं? यदि हाँ, तो क्या गर्मी में भी र्प्याप्त पानी ग्रामीणों को प्राप्त होगा? (ख) क्या इस क्षेत्र में पेयजल मात्र नलकूप खनन के माध्यम से ही प्राप्त होता है तथा अधिकतम खनन सूख जाते हैं जिससे शासन के करोड़ों रूपये का कोई उपयोग नहीं होता है? क्या इस सूखे क्षेत्र की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल निगम द्वारा निर्मित स्कीम नर्मदा नहर से उद्वहन कर भीकनगांव विकासखण्ड में पेयजल उपलब्ध कराना तथा अपरवेदा डेम से उदवहन कर झिरन्या के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना, इन दो योजनाओं की स्वीकृति प्रदाय की जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। 46 ग्रामों में। जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा नर्मदा नहर (नदी) एवं अपरवेदा बांध आधारित योजनाओं हेतु वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर क्रियान्वयन किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
कोविड पॉजिटिव ईलाज के नाम पर अनियमित वसूली
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 639 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस निजी चिकित्सालयों में किस दिनांक से शासन द्वारा कोविड पॉजिटिव के ईलाज हेतु कितने बेड़ किस फिक्सड चार्ज की दर से अनुबंध किये गये? अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि अनुबंध दिनांक से जनवरी 2021 तक किस-किस निजी चिकित्सालय को कितना भुगतान बनता है और कितना भुगतान कर दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में नवंबर 2020 तक कुल कितने मरीजों का उपचार किया गया (शासन अनुबंधित श्रेणी में भर्ती किये गये) तथा कुल कितना भुगतान फिक्सड चार्ज तथा वैरीयेबल चार्ज मिला कर बनता है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार भर्ती किये गये मरीजों में से कितने मरीजों की मृत्यु हुई तथा प्रदेश के निजी चिकित्सालयों ने अपने स्तर पर कुल कितने कोविड पॉजिटिव का ईलाज जनवरी 2021 तक किया गया तथा इनमें से कितनों की मृत्यु हुईं? (घ) क्या यह शासन के संज्ञान में है कि निजी चिकित्सालयों ने कोविड पॉजिटिव ईलाज के नाम पर काफी राशि का बिल देकर खुली लुट मचाई? क्या इसकी जाँच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालय के कोविड पॉजीटिव मरीजों के ईलाज हेतु बेड फिक्सड चार्ज की दर, अनुबंध की प्रति एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में 12,032 कोविड-19 के मरीज शासन अनुबंधित श्रेणी में उपचार हेतु भर्ती किये गये तथा कुल राशि रूपये 141.28 करोड़ का भुगतान फिक्सड चार्ज तथा वेरियेबल चार्ज मिला कर बनता है। (ग) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में उपचारित मरीजों एवं मृत मरीजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिला आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
57. ( क्र. 640 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक सेवा आयोग ने आदेश क्रमांक 37 दिनांक 28.07.97 के अनुसार कार्यवाही कर पिछले वर्षों में 650 से अधिक महिलाओं को अपने ही वर्ग के पुरूषों से अधिक अंक लाने के बाद भी साक्षात्कार में नहीं बुलाया तथा 450 से अधिक महिलाओं का चयन नहीं किया? यदि प्रश्नांश की संख्या कम ज्यादा है तो सही संख्या बतावें। (ख) क्या आरक्षण (होरिजेन्टल/वर्टिकल) हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसका प्रकरण क्रमांक, निर्णय की दिनांक बतावे। साथ ही निर्णय की प्रति देवें तथा बतावें कि यह आयोग के संज्ञान में किस दिनांक को कैसे आया तथा किस दिनांक से उक्त अनुसार आरक्षण प्रारम्भ किया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश क्रमांक 37 की प्रति देवें तथा बतावें कि इस अनुसार कौन-कौन सी परीक्षा में आरक्षण किया गया तथा कितनी महिलायें प्रभावित हुई? वर्षवार परीक्षा अनुसार बतावें तथा उन परीक्षाओं के कट ऑफ पाइंट भी बतावें। (घ) वर्ष 2018 में महाविद्यालयीन अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में प्रत्येक वर्ग में महिला आरक्षण किस अनुसार किया गया? वर्ग अनुसार विषय अनुसार कट ऑफ पाइंट बतावें। क्या इसमें कोई अनियमितता हुई है? यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। केवल वर्ष 2008 की मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग की 38, अनुसूचित जाति वर्ग की 05 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की 17 महिलाओं को अपने ही वर्ग के पुरूषों से अधिक अंक लाने के बाद भी साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया और इसी वर्ष इन्हीं महिलाओं का चयन नहीं हुआ। (ख) जी हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 1995 (5) एससीसी 173 श्री अनिल कुमार गुप्ता विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं प्रकरण क्रमांक एआईआर 2007 एससी 3127 श्री राजेश कुमार डारिया विरूद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्णय दिनांक 06.07.2010। निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जून 2012 में उक्त निर्णय आयोग के संज्ञान में आने पर आयोग की बैठक दिनांक 19.06.2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर आयोग की समस्त परीक्षाओं की लिखित एवं अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया जाकर उक्तानुसार आरक्षण प्रारंभ किया गया। (ग) आदेश क्रमांक 37 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। आदेश क्रमांक 37 वर्गवार कट ऑफ से संबंधित है। महिला आरक्षण का निर्धारण इस आदेश द्वारा नहीं किया जाता है। अत: इस आदेश से महिलाओं के प्रभावित न होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा महाविद्यालयीन अध्यापकों की कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वर्ष 2016 से 2019 तक कम्प्यूटर रख-रखाव
[महिला एवं बाल विकास]
58. ( क्र. 641 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कार्यालय उज्जैन एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों में वर्ष 2016 से 2019 तक विभाग के अंतर्गत कम्प्यूटर रख-रखाव का कार्य कराया गया है? यदि हाँ तो किस-किस सीरियल नं./सर्विस टेग नं. के कम्प्यूटर के सी.पी.यू. व मॉनिटर में क्या-क्या कार्य कराया गया है? किस-किस कार्य के लिए किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है? भुगतान के एफ.व्ही.सी. देयक सहित केश मेमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य कराने के लिए किस-किस फर्म से कोटेशन आदि प्रक्रिया का पालन किया गया है? सम्पूर्ण विवरण देवें। क्या कम्प्यूटर सेट में कार्य कराने के लिए संबंधित शाखा प्रभारी से आवेदन लिया जाता है? यदि हाँ तो आवेदनों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या कम्प्यूटर रख-रखाव व मरम्मत कार्य के देयकों आदि के लिए स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाता है? यदि हाँ तो उक्त अवधि के रजिस्टर/ नोटशीट का विवरण उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जिला कार्यालय उज्जैन एवं अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों में सीरियल नं./सर्विस टैग नं. अनुसार जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है। अधिकारी/कर्मचारियों को जो भी कम्प्यूटर सेट उपलब्ध करवाये गये हैं उनके कम्प्यूटरों के सी.पी.यू. व मॉनिटर में कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। किस-किस कार्य के लिये किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया इसके संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। भुगतान के एफव्हीसी देयकों की केश मेमो सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ख) म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उर्पाजन 2015 के बिन्दु क्रमांक-1 अनुसार ‘‘बिना कोटेशन के सामग्री का क्रय नियम 09 में क्रय के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जाने के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित किये बगैर प्रत्येक अवसर पर रूपये 20000/- तक के मूल्य के अनारक्षित सामान की खरीदी की जा सकेगी। ''अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है। जी नहीं। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।
सी.एम.एच.ओ. उज्जैन का निलंबन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 643 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री महावीर खण्डेलवाल सी.एम.एच.ओ. उज्जैन के विरूद्ध अपराध क्र. 206@2010 भा.दं.सं.की धारा 304ए के तहत निलंबित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त आदेश की प्रति देवें। क्या 3 वर्ष पश्चात बिना किसी ठोस कार्यवाही के निलम्बन से कौन से नियमों के अंर्तगत बहाल किया गया है? (ख) क्या श्री खण्डेलवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद शासन के किन नियमों के अंतर्गत ऐसे अधिकारी को बहाल किया गया है? क्या इनकी बहाली में सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के 26 फरवरी, 2007 के संशोधित प्रावधानों का पालन किया गया है? यदि नहीं, इसमें कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या इसी अवधि में उन्हें पदोन्नत किया गया है? जबकि इनके विरूद्ध धारा 304ए में आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है? क्या शासन नियम विरूद्ध कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए श्री खण्डेलवाल को पदावनत करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को देय डी.ए. का प्रदाय
[वित्त]
60. ( क्र. 647 ) श्री मनोज चावला, श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो केंद्र व राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्तमान में कितना अंतर है और अंतर का क्या कारण है? संपूर्ण विवरण देवें। (ख) क्या प्रदेश के लाखों कर्मचारियों शिक्षकों को 2020 से वार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक व डीए पर प्रतिबंध लगा रखा है? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक? 2020 व 2021, 2 वर्ष की वेतन वृद्धि व डीए कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे? समयावधि सहित संपूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों को 2018 से पूर्व तथा पश्चात के नियमानुसार संपूर्ण सेवाकाल में सेवानिवृत्ति के समय कितने दिनों (अवकाशो में कार्य करने पर) के अर्जित अवकाश नकदीकरण की पात्रता है? अर्जित अवकाश गणना का क्या मापदंड नियम है? शिक्षकों के अर्जित अवकाश की स्वीकृति का अधिकार किसे है? अवकाश गणना नियम की प्रमाणित प्रति सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जुलाई 2020 व जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतनवृद्धि को स्थगित रखा गया है। परन्तु डी.ए. पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रदेश में कोविड-19 की आपदा नियंत्रण के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता एवं राज्य की वित्तीय संसाधनों में आयी भारी गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि को स्थगित रखने संबंधी निर्णय लिया गया। अत: समय बताना संभव नहीं है। (ग) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम पात्रता जुलाई 2018 के पूर्व 240 दिवस तथा इसके पश्चात् 300 दिवस की है। गणना संबंधी परिपत्र दिनांक 08/03/2019 का विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16/06/2008 विधान सभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शिक्षकों द्वारा विश्रामावकाश अवधि में कार्य करने के एवज में अर्जित किए गए अवकाश की सीमा में नगदीकरण की अन्य शासकीय कर्मचारियों के समान पात्रता रहती है। शिक्षकों को अर्जित अवकाश की स्वीकृति सामान्यत: संस्था प्रमुख द्वारा दी जाती है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक
[वाणिज्यिक कर]
61. ( क्र. 650 ) श्री मनोज चावला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 से वर्ष 2020-21 तक पेट्रोल, डीजल तथा शराब पर प्राप्त राजस्व बतावें तथा बतावें कि प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? (ख) वर्ष 2009-10 से वर्ष 2020-21 तक प्रदेश का कुल राजस्व, राज्य तथा केंद्र से प्राप्त मिलाकर कितना कितना था तथा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है? (ग) 31 जनवरी, 2021 को भोपाल, इंदौर में पेट्रोल डीजल के भाव क्या थे तथा उसमें केंद्र शासन तथा राज्य शासन का टैक्स कितना कितना था? क्या पेट्रोल, डीजल पर टैक्स प्रदेश में, देश का सबसे ज्यादा है? इसका कारण बतावें। (घ) प्रदेश में पेट्रोल, डीजल पड़ोसी राज्यों से ₹5 से ₹8 महंगा होने के कारण प्रदेश में कृषि उत्पादन की लागत, औद्योगिक उत्पादन की लागत तथा सड़क से आने वाले माल की लागत नहीं बढ़ेगी? क्या इससे प्रदेश की जीडीपी कम नहीं होगी? (ड.) क्या शासन पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2009-10 से 2020-21 तक पेट्रोल, डीजल तथा शराब पर प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः-
वर्ष |
पेट्रोल |
डीजल |
प्रतिशत कमी/वृद्धि |
शराब |
प्रतिशत कमी/वृद्धि |
|
2009-10 |
811.38 |
1804.84 |
- |
- |
2952.77 |
- |
2010-11 |
1113.51 |
2353.85 |
37.24 |
30.42 |
3604.20 |
22.06 |
2011-12 |
1416.84 |
2693.13 |
27.24 |
14.41 |
4317.77 |
19.80 |
2012-13 |
1569.17 |
3297.85 |
10.75 |
22.45 |
5083.19 |
17.73 |
2013-14 |
1820.87 |
3990.21 |
16.04 |
20.99 |
5908.05 |
16.23 |
2014-15 |
2062.68 |
4414.30 |
13.28 |
10.63 |
6697.42 |
13.36 |
2015-16 |
2480.63 |
4714.56 |
20.26 |
6.80 |
7926.29 |
18.35 |
2016-17 |
3199.25 |
5686.90 |
28.97 |
20.62 |
7519.42 |
-5.13 |
2017-18 |
3593.97 |
5619.17 |
12.34 |
-1.19 |
8223.38 |
9.36 |
2018-19 |
3779.06 |
5256.89 |
5.15 |
-6.45 |
9506.98 |
15.61 |
2019-20 |
4188.48 |
5635.36 |
10.83 |
7.20 |
10773.29 |
13.32 |
2020-21 (जनवरी तक) |
3844.17 |
4959.38 |
|
|
6563.20 (2020-21 माह दिसम्बर अंत तक) |
-16.08 |
शराब पर वेट दिनांक 01-04-2013 से लागू किया गया है। दिनांक 01-04-2013 से प्राप्त वेट राजस्व की जानकारी निम्नानुसार है:- (रूपये करोड़ में)
क्र. |
वर्ष |
जमा कर |
प्रतिशत कमी/वृद्धि |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2013 |
316.28 |
|
2 |
2014 |
367.60 |
16.23 |
3 |
2015 |
472.28 |
28.48 |
4 |
2016 |
493.11 |
4.41 |
5 |
2017 |
540.63 |
9.64 |
6 |
2018 |
633.27 |
17.14 |
7 |
2019 |
938.28 |
48.16 |
8 |
2020 (जनवरी तक) |
947.15 |
|
(ख) वर्ष 2009-10 से 2020-21 तक वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रहित सकल राजस्व की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:- (रूपये करोड़ में)
क्र. |
वर्ष का नाम |
कुल प्राप्त राजस्व |
कमी/वृद्धि का प्रतिशत |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2009-10 |
9416.32 |
|
2 |
2010-11 |
12372.01 |
31.39 |
3 |
2011-12 |
14990.72 |
21.17 |
4 |
2012-13 |
17672.68 |
17.89 |
5 |
2013-14 |
19711.89 |
11.54 |
6 |
2014-15 |
21542.10 |
9.28 |
7 |
2015-16 |
23893.81 |
10.92 |
8 |
2016-17 |
27351.28 |
14.47 |
9 |
2017-18 |
29426.74 |
7.59 |
10 |
2018-19 |
33476.22 |
13.76 |
11 |
2019-20 |
36391.53 |
8.71 |
12 |
2020-21 (जनवरी तक) |
32573.90 |
|
जीएसटी के अन्तर्गत प्रतिमाह आईजीएसटी सेटलमेंट के तहत भारत सरकार से प्राप्त राशि तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के उपरोक्त उल्लेखित सकल राजस्व में सम्मिलित है। (ग) प्रदेश में वर्तमान में डीजल पर वैट की दर 23 प्रतिशत, रूपये 3 प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं सकल विक्रय पर 1 प्रतिशत उपकर देय है। इसी प्रकार पेट्रोल पर वैट की दर 33 प्रतिशत, 4 रूपये 50 पैसे प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं सकल विक्रय पर 1 प्रतिशत उपकर देय है। प्रदेश में विक्रय होने वाले डीजल एवं पेट्रोल का प्रतिलीटर मूल्य निर्धारण विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभाग द्वारा प्रतिलीटर विक्रय मूल्य की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। प्रदेश में विक्रय होने वाले डीजल एवं पेट्रोल पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये करों की निहित राशि की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। राज्य शासन द्वारा राज्यहित में आवश्यक आर्थिक संसाधन जुटाने हेतु कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार ही वर्तमान में डीजल पेट्रोल पर वेट की कर दर प्रचलित हैं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति व आवश्यक संसाधन जुटाने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आवश्यक राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। संग्रहित किये जाने वाले राजस्व का उपयोग कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु भी किया जाता है। (ड.) पेट्रोल एवं डीजल पर वैट की दर में कमी किये जाने संबंधी नीतिगत निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है।
लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं के साथ पक्षपात
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 654 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) PSC द्वारा वर्ष 2009 से 2018 तक आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में वर्ग अनुसार होरिजेन्टल तथा वर्टीकल आरक्षण सहित कट ऑफ पाईन्ट बतावें तथा स्पष्ट बतावें कि किस परीक्षा में किस वर्ग में महिलाओं के कट ऑफ पाईन्ट उसी वर्ग के सामान्य के कट ऑफ पाईन्ट से ज्यादा थे? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में किस वर्ष की परीक्षाओं तक आरक्षण के लाभ के लिये आदेश क्र. 37 दिनांक 28.07.1997 के अनुसार कार्यवाही की गई? आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि उक्त आदेश को किस दिनांक से बन्द कर दिया गया है? किस आदेश अनुसार आरक्षण किया जा रहा है? (ग) PSC द्वारा वर्ष 2008 से 2015 तक आयोजित विभिन्न चयन परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ही वर्ग में पुरूषों से ज्यादा अंक लाने के बाद भी साक्षात्कार में नहीं बुलायें जाने वाली सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की संख्या अलग-अलग बतावें तथा ऐसा होने का कारण बतावें। (घ) PSC की परीक्षाओं में महिला आरक्षण की प्रक्रिया आयोग के किस निर्णय तथा रूल्स ऑफ प्रोसिजर तथा शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार की जाती है? इनकी प्रतियां देवें तथा बतावें कि म.प्र. उच्च न्यायालय इन्दौर ने याचिका क्रमांक WP4258/2007 (S) आदेश दिनांक 15.07.2010 में दिये गये निर्णय का अभी भी पालन किया जा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2009 से 2018 तक आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में वर्ग अनुसार होरीजोन्टल तथा वर्टीकल आरक्षण सहित कट ऑफ प्वाईन्ट तथा जिस परीक्षा के कट ऑफ घोषित नहीं है, उनके चयन परिणाम, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। किसी भी परीक्षा में किसी वर्ग में महिलाओं के कट ऑफ प्वाईन्ट उसी वर्ग के पुरूष के चयन कट ऑफ पाईन्ट से ज्यादा नहीं थे। (ख) आदेश क्रमांक 37, दिनांक 28.07.1997 के अनुसार दिनांक 19.06.2012 तक की आयोजित परीक्षाओं के लिए आरक्षण के लाभ के लिए कार्यवाही की गई। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। आयोग के निर्णय दिनांक 19.06.2012 के पश्चात उक्त आदेश अनुसार आरक्षण की कार्यवाही बंद की गई। आरक्षण, शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। (ग) वर्ष 2008 की आयोजित चयन परीक्षाओं की मुख्य लिखित परीक्षा में अपने ही वर्ग में पुरूषों से ज्यादा अंक लाने के बाद भी सामान्य वर्ग की 38, अनुसूचित जाति वर्ग की 05, अनुसूचित जनजाति वर्ग 17 तथा पिछड़ा वर्ग की 00 महिलाओं को साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। जिसका कारण आयोग के आदेश क्रमांक 37, दिनांक 28.07.1997 के अनुसार कार्यवाही किया जाना रहा वर्ष 2009 से 2015 तक की शेष चयन परीक्षाओं में उक्त संख्या निरंक रही। (घ) लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में महिला आरक्षण की प्रक्रिया आयोग के निर्णय क्रमांक 09 दिनांक 19.06.2012 अनुसार की जाती है। निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4258/2007 (एस) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2010 का पालन, दिनांक 19.06.2012 के पश्चात नहीं किया जा रहा।
विभागीय कार्यों पर व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
63. ( क्र. 657 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आमजन को पेयजल की सुगमता हेतु शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित कर कार्य किया जा रहा है? (ख) वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनाक तक रतलाम जिले में उपरोक्तानुसार सम्मिलित विभिन्न योजनाओं व कार्यों हेतु वर्षवार कितना-कितना बजट प्राप्त होकर इससे क्या-क्या कार्य किये गये? (ग) अवगत कराएं कि रतलाम जिले में उपरोक्त वर्षों में कितनी नवीन योजनाएं स्वीकृत होकर कार्य पूर्ण हुए तथा कितनी बंद व अपूर्ण योजनाओं को पुनः प्रारम्भ किया गया? अब तक कितनी बंद व अपूर्ण योजनाए लंबित हैं? l (घ) साथ ही उपरोक्त वर्षों तथा उसके पूर्व भी सम्पूर्ण जिले भर से अनुपयोगी हुए ट्यूबवेल की सामग्री, पाईप, छड़ इत्यादि अथवा अन्य अनुपयोगी सामग्रियां किस विभागीय भंडारण में होकर कुल किस-किस प्रकार की कितनी हैं? सामग्री का कब-कब, क्या-क्या किया गया तथा कुल कितने ट्यूबवेल खनन हुए, कितनी मोटर प्राप्त हुई? विकासखंडवार,ग्रामवार जानकारी दें l
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) विभागीय खण्ड/उपखण्ड स्तर पर विभिन्न अनुपयोगी सामग्री जैसे पाईप, छड़, हैण्डल, हैण्ड, पेडस्टल, मोटरपंप एवं अन्य लगभग 98.55 क्विंटल है। अनुपयोगी सामग्री को वर्ष 2017-18 में नीलाम किया गया है वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक कुल 1082 नलकूप खनित किये गये एवं 327 मोटरपंप प्राप्त हुये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
हवाई सेवाओं में बढ़ोत्तरी
[विमानन]
64. ( क्र. 658 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन संभाग अंतर्गत रतलाम रेलवे का जंक्शन होकर पास के गुजरात व राजस्थान सीमा से लगा केंद्र होकर यहा विगत वर्षों से हवाई पट्टी भी उपलब्ध है? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन ग्रामीण व धार जिले का बड़ा भाग विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक व उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र भी है व उपरोक्त कार्यों की आवश्यकता हेतु संबंधितजनों को आपात स्थिति में देश भर के दूरस्थ स्थलों तक तत्काल विभिन्न कार्यों हेतु जाने की आवश्यकता भी महसूस होती है? (ग) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से सम्पूर्ण आस-पास के क्षेत्रीय प्रबुद्धजनों, उद्योगपतियों, विभिन्न कार्यों के प्रतिष्ठित व्यापारियों व उन्नत कृषकों के साथ ही आमजन भी रतलाम से विमान सेवाएं निरंतर रूप से प्रारम्भ किये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम रेलवे व सड़क मार्गों से सम्पूर्ण देश भर में जाने आने का केंद्र है, किन्तु आपात स्थिति में हवाई सुविधाएं नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कठिनाईयां महसूस होती हैं। अतएव रतलाम मुख्यालय पर हवाई सेवाएं कब तक प्रारम्भ की जा सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। हवाई पट्टी उपलब्ध है। (ख) विमानन विभाग द्वारा ऐसी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) विमानन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत रतलाम हवाई पट्टी भी शामिल है। जब भी किसी वैमानिक कंपनी से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाती हैं।
कुण्डेश्वर एवं नरौसा नाला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
[संस्कृति]
65. ( क्र. 667 ) श्री राकेश गिरि : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले के एक मात्र धार्मिक तीर्थ क्षेत्र एवं पर्यटक ग्राम कुण्डेश्वर धाम तथा नरौसा नाला (बड़ागॉव धसान) पर वर्ष 2016 से 2019 तक संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम/ महोत्सव आयोजित किये गये हैं? कब-कब और कौन-कौन से आयोजन हुये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो उक्त कार्यक्रम/महोत्सव वर्ष 2020 में विभाग द्वारा आयोजित क्यों नहीं किये गये? (ग) वर्ष 2020 में दोनों स्थल पर उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम/महोत्सव आयोजित कराने की क्या योजना है? (घ) प्रश्नांश (ग) में यदि कोई योजना नहीं हैं तो कब तक उक्त कार्यक्रम/महोत्सव आयोजित कराने की योजना तैयार कर, राशि स्वीकृत कर दी जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खॉ संगीत एवं कला अकादमी के समन्वय से दिनांक 11 से 13 फरवरी 2018 तक तीन दिवसीय 'बसंत महोत्सव' का आयोजन कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) में किया गया है. इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कोई कार्यक्रम अंकित वर्षों में नहीं किया गया है। (ख) कोरोना-19 नामक वैश्विक महामारी के चलते भोपाल सहित पूरे प्रदेश एवं देश में लॉकडाउन घोषित हो जाने के कारण समारोहिक गतिविधियॉ पूर्णत: बंद रही हैं. (ग) प्रश्नांश (ख) में दिए गए उत्तर के अनुरूप कोई योजना नहीं है। (घ) इस महोत्सव के आयोजन की कोई योजना नहीं है।
शासकीय चिकित्सालय बड़नगर रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 677 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को भरने की शासन की क्या मंशा है? (ख) तहसील मुख्यालय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शासन चिकित्सालय को एक्स-रे मशीन एवं डायलिसिस मशीन कब तक उपलब्ध कराई जावेंगी? (ग) शासकीय चिकित्सालय बड़नगर में कौन-कौन सी जाँच मशीन उपलब्ध है एवं किन बीमारियों का इलाज किया जा रहा है? गंभीर बीमारियों के चिकित्सा में उपचार हेतु शासन की क्या योजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के फलस्वरूप पदपूर्ति की कार्यवाही लंबित है। (ख) सिविल अस्पताल बडनगर में एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध है एवं डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने की वर्तमान में कोई योजना विचारधीन नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल बडनगर में एक्सरे मशीन, ट्रूनॉट मशीन, माईक्रोस्कोप, क्लोरीमीटर, एनालाईजर, हीमोग्लोबीनोमीटर, ग्लोकोमीटर, उपलब्ध है। चिकित्सालय में सर्दी, खासी, बुखार, मलेरिया, टाईफाईड, अस्थमा, हाईपरटेन्शन, उल्टी-दस्त, डाईबीटिज, निमोनिया, टीबी, इत्यादि का इलाज किया जाता है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को आवश्यकता अनुसार एवं मरीज की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उचित उपचार हेतु उच्च स्तरीय संस्थाओं में रेफर किया जाता है।
ग्रामीण जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
67. ( क्र. 678 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले की धनौरा विकासखण्ड क्षेत्र में सिद्धघाट सकरी मोर्चा समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिवनी द्वारा कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) सिद्धघाट सकरी मोर्चा समूह किस एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है? क्या एजेंसी के द्वारा नाली के नीचे पाईप लाईन डालकर जल प्रदाय योजना का कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या नाली के नीचे डाली जा रही पाईप लाईन में भविष्य में दूषित पानी स्वच्छ जल के साथ सम्मिलित होकर ग्रामीण जनों को वितरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो गुणवता विहिन कार्य क्यों कराये जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। योजना का कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (ख) मैसर्स मनीष पाइप रायपुर द्वारा कराया जा रहा है। जी नहीं, एजेंसी द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने के उपरांत कुछ स्थानों में इसके ऊपर नाली निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, पाईप लाइन में दूषित जल के प्रवेश से बचाव के लिए एच.डी.पी.ई. पाईप इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट के साथ प्रयुक्त किये जा रहे हैं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध अशासकीय कोविड सेंटर का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 691 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में बूटूबाई स्कूल परिसर में संचालित सतना केयर हास्पिटल कोविड-19 के उपचार हेतु निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि नहीं, तो कोविड-19 के उपचार हेतु अशासकीय हॉस्पिटल/नर्सिंग होम संचालन के प्रावधान सहित यह भी बतावें कि उक्त हॉस्पिटल का परीक्षण किन-किन विभागों द्वारा किया गया? अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां भी उपलब्ध करावें। (ख) क्या स्वास्थ्य आयुक्त के पत्र दिनांक 09.11.2020 के माध्यम से समस्त अशासकीय कोविड सेंटर बन्द कराने एवं केवल राज्य शासन की अनुमति से ही संचालन का आदेश दिया, बावजूद इसके 22.01.2020 को दैनिक भास्कर के सतना अंक में सतना केयर हॉस्पिटल बूटीबाई में संचालित होने का विज्ञापन देकर अशासकीय कोविड सेन्टर संचालित किया जा रहा है? इसके विरूद्ध जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त शिकायतों एवं उन पर हुई कार्यवाही का विवरण भी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में इस सेंटर संचालन के लिये कौन दोषी है एवं उस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। कोविड-19 उपचार हेतु अशासकीय अस्पतालों के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' अनुसार है। उक्त हॉस्पिटल के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, सतना एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। कलेक्टर, सतना एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाकर उपयुक्त पाया गया था। (ख) जी नहीं। जिला प्रशासन, सतना को प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में चूंकि, सतना केयर हॉस्पिटल को अशासकीय कोविड केयर सेन्टर के रूप में चिन्हित कर संचालन हेतु कोई अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री के हवाई यात्रा पर व्यय की जानकारी
[विमानन]
69. ( क्र. 692 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री की यात्राओं के लिये राज्य शासन द्वारा खरीदे गए नये हवाई जहाज से मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन जिलों के कौन-कौन से कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये इस विमान का इस्तेमाल किया? इस पर हुये कुल व्यय की जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा उमरिया, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सतना, रीवा, रतलाम, ग्वालियर, जिलों के लिये शासकीय कार्यक्रमों हेतु नवीन विमान से यात्रा की गई। कुल 4,99,003/- का व्यय हुआ।
शौर्य स्मारक निर्माण की घोषणा का क्रियान्वयन
[संस्कृति]
70. ( क्र. 698 ) श्री संजीव सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भिण्ड जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा शौर्य स्मारक निर्माण हेतु घोषणा की गई? यदि हाँ, तो इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए राशि जारी की गई? यदि हाँ, तो बतायें। (ख) शौर्य स्मारक निर्माण के लिए राशि उपलब्ध हेतु आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण सहित बताएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। भिण्ड जिले में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 0096, दिनांक 09.09.2019 द्वारा शौर्य स्मारक का निर्माण कराये जाने की घोषणा की गई थी। जी हाँ घोषणा के क्रियान्वयन के लिए राशि जारी की गई है। (ख) जिला भिण्ड में शौर्य स्मारक निर्माण के लिए कलेक्टर भिण्ड को वर्ष 2019-20 में 22.01.2020 को राशि रुपये 70,00,000/- (राशि रुपये सतर लाख मात्र) तथा 28.03.2020 को राशि रुपये 30,00,000/- (राशि रुपये तीस लाख) आवंटित की गई थी. जो कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा समय-सीमा में आहरित न करने के कारण व्यपगत (लेप्स) हो गई।
तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्योपुर के विरूद्ध जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
71. ( क्र. 699 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा अगस्त 2017 से सितम्बर 2019 तक किस-किस कार्य के 25000-25000 हजार रूपये के कोटेशन/कार्यादेश जारी किए गए? कार्य का नाम/कार्यादेश क्रमांक/दिनांक तथा फर्मों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.विभाग (PHE) संभाग श्योपुर द्वारा अगस्त 2017 से सितम्बर 2019 के बीच किसी फर्जी फर्म द्वारा फर्जी भुगतान कर स्वयं लाभ अर्जित किया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जाँच किस अधिकारी से कब कराई गई? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्योपुर की शिकायत की प्रारंभिक विवेचना के निष्कर्ष उपरांत ही यह कहा जा सकेगा कि उनके द्वारा फर्जी फर्म को भुगतान कर स्वयं द्वारा लाभ अर्जित किया गया। प्रथम दृष्टया मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर के आदेश क्रमांक-6/स्था/दिनांक 04-01-2020 द्वारा बिंदुवार शिकायत के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विभागीय छानबीन समिति का गठन किया गया है। उक्त शिकायत के प्रारंभिक विवेचना की कार्यवाही प्रचलन में है, निष्कर्ष उपरांत ही गुण दोषों के आधार पर ही दोष अधिरोपित किये जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन
[वित्त]
72. ( क्र. 706 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर मध्यप्रदेश कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त) के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना एम.पी.ई.एच.आई.एस. विचाराधीन है? (ख) क्या मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग का पत्र क्र./125/2020/ब-6/चार भोपाल दिनांक 19/02/20 जारी किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो पत्र पर समस्त विभागों द्वारा आदेशानुसार कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? कार्यवाही नहीं होने के कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? (घ) क्या शासन कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन की कोई मंशा रखता है? यदि हाँ, तो योजना का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ किया जा सकेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वित्त विभाग द्वारा उत्तरांश (ख) में उल्लेखित जारी पत्र में समस्त विभागों से कर्मचारियों के डाटाबेस अद्यतन करने का अनुरोध किया गया था। जिस पर विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही प्रचलित की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार डाटाबेस अद्यतन किये जाने के पश्चात् योजना क्रियान्वयन के स्वरूप एवं नियमों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है।
विधायक स्वेच्छानुदान की लेप्स राशि
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
73. ( क्र. 707 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत वर्ष 2019-2020 में कुल कितनी स्वेच्छानुदान राशि दी गई? (ख) उक्त वित्तीय वर्ष में किन हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि वितरण की गई है? उसकी नामवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये थे उनकी राशि लेप्स हो गई है? कितनी राशि लेप्स हुई है, उसकी जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही लेप्स हुई राशि पुन: कब तक आवंटित कर दी जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्वीकृत कार्यों की किस्तों का भुगतान
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
74. ( क्र. 709 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा विकास योजना की मार्गदर्शिका 2013 की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.4 में दिये गये प्रावधान अनुसार मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची में क्रमांक 2 (पंजीकृत मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षण कार्य हेतु भवन निर्माण, 3 शिक्षण संस्थाओं के लिये फर्नीचर/टाट पट्टी क्रय की व्यवस्था, राजीव गांधी बहु माध्यमिक अध्ययन केन्द्र भवन, वी सेट क्रय एवं सेट की स्थापना) एवं 19 (सामाजिक संगठनों के लिये धर्मशाला, पंजीकृत सोसायटियों/न्यासों/सामुदायिक भवन निर्माण कार्य) को किस कारण से विलोपित किया गया है? (ख) उक्त विलोपित किये गये कार्यों हेतु शासन द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है एवं पूर्व में स्वीकृत कार्यों हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त कब तक जारी कर दी जायेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में सूची के क्रमांक 2, 3 एवं 19 को यथावत रखा जायेगा? यदि हाँ, तो आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विलोपन का निर्णय शासन द्वारा तत्समय लिया गया था वर्तमान में इन कंडिकाओं को बहाल कर दिया गया है। (ख) कंडिकाओं को बहाल कर दिया गया है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की किश्तें जारी करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये है। (ग) जी हाँ। आदेश जारी कर दिये गये है।
माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
75. ( क्र. 713 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक डॉ. हिरालाल अलाव के साथ ही डॉ. अशोक मर्सकोले एवं श्री धरमूसिंह जी ने संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित सात पत्रों पर प्रश्नांकित दिनांक तक किसी कार्यवाही की कोई सूचना मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा प्रेषित नहीं की गई? (ख) माननीय विधायकों ने सात किन-किन विषयों पर किस-किस मांग के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें से किस पत्र पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की हैं? क्या-क्या कार्यवाही वर्तमान में लंबित है? (ग) माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित सात पत्रों में से किस पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय कब तक क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही की सूचना सिस्टम जनरेटेड एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से संबंधित माननीय विधायक को दी जाती है। (ख) मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त पत्र क्रमश: उनके कार्यालयीन जावक क्रमांक 870, 871, 917, 919, 920 एवं 921/सीएमएस/एमएलए/199/2021 दिनांक 20/01/2021 एवं 22/01/20201 द्वारा वन विभाग को एवं पत्र क्रमांक918/सीएमएस/ एमएलए/199/2021 दिनांक 22/01/2021 द्वारा संसदीय कार्य विभाग को भेजे गये है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी पत्र क्रमांक एफ 6-03/2021/1/4 दिनांक 12/02/2021 के माध्यम से वन एवं संसदीय कार्य विभाग को लिखा गया है कि उनके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की वर्तमान जानकारी से संबंधितों को अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण व अन्य लाभ
[वित्त]
76. ( क्र. 736 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 651/2018/नियम-4 दिनांक 08.03.2019 के अनुसार अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार की गई है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खाते में जमा अर्जित अवकाश तथा अर्द्धवेतन अवकाश का समायोजन केन्द्र के अनुसार अवकाश नगदीकरण का लाभ देने से कर्मचारियों को क्यों वंचित रखा गया है? यह कार्यवाही राज्य शासन के कर्मचारी एवं प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय वन सेवा के अधिकारी एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को एक ओर जहां राज्य की संचित निधि से भुगतान किया जाता है, ऐसी स्थिति में राज्य के अधिकारी/कर्मचारी को इस सुविधा से लाभान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या शासन सभी के साथ एकरूपता अपनाते हुये समुचित आदेश जारी करेगा? (ख) राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान देने के क्या नियम हैं? क्या समयमान की पात्रता प्रथम नियुक्ति दिनांक से आती है? प्रथम नियुक्ति के उपरांत यदि कर्मचारी द्वारा नियुक्ति केडर से अन्य केडर जैसे प्रथम नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर होने के उपरांत उस कर्मचारी द्वारा अन्य केडर स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की गई हो और उसी कर्मचारी की अन्य संवर्ग लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति की गई है तो इस कर्मचारी को दिये जाने वाले समयमान की गणना की अवधि किस आधार पर की जावेगी? (ग) ऐसे सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी जिन्होंने सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्य करते हुये अन्य राज्य शासन की संचालित परीक्षायें जैसे अधिनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर पदभार ग्रहण किया हो तो ऐसे कर्मचारी के लिये समयमान की गणना का लाभ किस दिनांक से दिया जायेगा? यदि नियुक्ति दिनांक से नहीं दिया गया है तो प्रश्नांश (ख) के कर्मचारी को इसका लाभ किस नियम के तहत दिया गया तथा इसके अनुमोदन के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उसके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों में संशोधन, सुधार आवश्यकतानुसार किये जाते है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी संगठनों की समय-समय पर मांग को संज्ञान में रखा जाता है। राज्य शासन के शासकीय सेवकों के सेवा नियम भारत सरकार के नियमों के समान होने की अनिवार्यता नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए कोई पृथक नियम न होकर सभी संवर्गो हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 एवं एफ-11-17/2014/नियम/ चार, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 से जारी किए है। जिसकी प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। ऐसे प्रकरणों में समयमान की पात्रता नियुक्ति दिनांक से गणना की जाती है। (ग) ऐसे सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी जो राज्य की संचालित अन्य परीक्षाऐं जैसे अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर पदभार ग्रहण करते है, के संबंध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2013 से वेतन निर्धारण किया जाता है। आदेश की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग उज्जैन का निर्माण
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
77. ( क्र. 740 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग शासकीय एवं अशासकीय किस भवन में संचालित हो रहा है? यदि किराये के भवन में संचालित हो रहा है तो कब से संचालित हो रहा है? दिसम्बर 2020 तक कितना किराया भुगतान किया जा चुका है? (ख) क्या वर्तमान में संचालित भवन में कार्यालय उपयोगी पर्याप्त कक्षों की व्यवस्था सुव्यवस्थित है? यदि हाँ, तो भवन में कुल कितने कक्ष है जो उपयोग लायक हैं और कितने अनुपयोगी हैं? क्या भवन जीर्ण-शीर्ण है? (ग) क्या शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए स्वयं के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कितनी राशि और नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उज्जैन में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय 1 जून 2002 से किराये के भवन में संचालित हो रहा है, जिसका दिसम्बर 2020 तक का किराया रू.12,93,218/- भुगतान किया जा चुका है। (ख) वर्तमान में संचालित भवन में अभिलेख एवं स्टाफ में वृद्धि होने से अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है। भवन में कुल 08 कक्ष हैं, जो उपयोग योग्य हैं। कोई भी कक्ष अनुपयोगी नहीं है। भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंह मंदिर व नरसिंह तालाब का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
78. ( क्र. 744 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला नरसिंहपुर के नरसिंह मंदिर एवं नरसिंह तालाब जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है एवं उक्त कार्य क्या शासन के मापदण्डों के आधार पर किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितना कार्य किया गया? (ख) उक्त कार्य की उक्त राशि कब तक किस मद में खर्च की जानी है? राशि की जानकारी प्रदान करें। (ग) जिला नरसिंहपुर में विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में कितने कार्य प्रस्तावित/स्वीकृत किये गए हैं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रश्नाधीन मंदिर जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।
पत्रकारों की सुविधाओं का प्रावधान
[जनसंपर्क]
79. ( क्र. 747 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकारों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही है एवं अन्य कौन-कौन से लाभ दिये जाने का प्रावधान है? (ख) पत्रकारों को कितना मानदेय प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है? सीधी जिले में विगत 02 वर्षों में कितना मानदेय प्रदान किया गया है? विवरण देवें। (ग) क्या इन्हें शासन द्वारा बीमा योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) संचार प्रतिनिधियों को राज्य, जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता। राष्ट्रीय, राज्य एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान। संचार प्रतिनिधियों एवं उन पर आश्रितों को बीमारी और पत्रकार की मृत्यु पश्चात आर्थिक सहायता वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान निधि, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत पत्रकारों एवं परिवारजनों का बीमा। रूपये 25 लाख तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान। अन्य कोई प्रावधान नहीं है। (ख) मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। अधिमान्य एवं गैर अधिमान्यता पत्रकारों को नियमानुसार आवेदन करने पर बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।
नलजल योजना की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
80. ( क्र. 748 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के सिंहावल विकासखण्ड अंतर्गत जल जीवन मिशन के कितने प्रस्ताव स्वीकृत हेतु लंबित हैं? कब तक उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। सोन नदी एवं गोपद नदी से लगे ग्रामों में समूह नलजल योजना ग्राम बहरी, पोंडी, खुटेली, तितली (सेहुडा) एवं अन्य ग्रामों में प्रस्तावित थी। उक्त समूह नलजल योजनाओं की स्वीकृति कब तक दी जावेगी? (ख) पूर्व में स्वीकृत नलजल योजनाओं में प्रत्येक नलजल योजनावार ग्राम पंचायतवार कितने-कितने परिवारों को पानी प्रदाय किया जा रहा है? संख्यात्मक जानकारी बतायें। (ग) जल मिशन योजना अंतर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले में पिछले 3 वर्ष से निविदा आमंत्रण क्यों नहीं की गई? जल मिशन योजना अंतर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले में पेयजल के लिए कितने हैंडपंप स्वीकृत किए गए और कितने लंबित हैं तथा कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी? (घ) क्या अभी भी बहुत सी बसाहट पड़ी हैं जहां पानी की काफी आवश्यकता है, जहां पर हैंडपंप उत्खनन कराना अति आवश्यक है। पंचायतों का परीक्षण कर कब तक हैंडपंपों के स्वीकृति कर दी जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 43 प्रस्ताव। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन दिनांक 01-04-2020 से प्रारंभ होने के कारण। जल जीवन मिशन अंतर्गत हैण्डपंप के माध्यम से नहीं, अपितु क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) पेयजल आवश्यकता वाली बसाहटों में निर्धारित विभागीय मापदण्ड अनुसार आवश्यकता होने पर हैण्डपंप के खनन कार्य किये जाते हैं। जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री का पदभार
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
81. ( क्र. 783 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा विभाग में निचले पदों पर कार्यरत डिप्लामाधारी नियमित स्थापना के कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नति हेतु कौन-कौन से नियम एवं आदेश प्रचलित हैं? (ख) वर्तमान में विभाग में निचले पदों पर कार्यरत डिप्लोमाधारी नियमित स्थापना के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं प्रभार दिये जाने हेतु विचाराधीन प्रकरणोंवार विवरण नाम एवं पद सहित बताया जाये। (ग) निचले पदों पर नियमित स्थापना में तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास 03 वर्षीय सिविल इंजिनियरिंग डिप्लोमा/पार्ट टाईम डिप्लोमा पद पर 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनकी पदोन्नति कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) की प्रक्रिया विलंब होने की दशा में प्रभारी उपयंत्री का पदभार दिये जाने एवं पदोन्नति किये जाने की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 1976 संशोधित दिनांक 25.11.2011 है। (ख) वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। (ग) माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण के प्रकरण में स्थगन होने के कारण सभी पदोन्नतियों पर प्रतिबंध है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में ऐसी कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
82. ( क्र. 794 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) रायसेन जिल में अनुकम्पा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्यों लंबित है? प्रकरणवार कारण बतायें। उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) 1 जनवरी 19 से फरवरी 21 की अवधि में किन-किन के अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्त किये तथा क्यों प्रकरणवार कारण बतायें? (घ) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इस हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये जा रहे है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
उप स्वास्थ्य केन्द्र में भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 795 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं? उनके भवन निर्माण की क्या योजना है? किन-किन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन जर्जर हालत में हैं? उनके भवन निर्माण की क्या योजना है? (ख) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं तथा कौन-कौन से पद कब से एवं क्यों रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन सी दवाईयां किस दिन नि:शुल्क वितरित की जाती है तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों का क्या-क्या दायित्व है? पूर्ण विवरण दें। (घ) रायसेन जिले में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र 1 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए तथा उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘अ‘‘ अनुसार है। भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत शासन को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है। जर्जर उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘अ‘‘ अनुसार है। सीमित वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने के कारण जर्जर भवनों के निर्माण की वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘ब‘‘ अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। विभाग के पत्र क्र. एफ 3-2/2001/17/मेडि-1, दिनांक 09 अप्रैल 2002 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एम.पी.डब्ल्यू. (पुरूष) के पद पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही प्रतिबंधित है। (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 28 प्रकार की दवाईयां प्रति कार्य दिवस में निःशुल्क वितरित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘स‘‘ अनुसार है। विभाग के द्वारा सौंपे गये संपूर्ण कार्य उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाऐं प्रदान की जाती है। (घ) ग्राम सियलवाडा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय की नोटशीट दिनांक 30.07.2020 प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अमान्य किया गया।
हटाये गये कर्मचारियों को वापस काम पर रखा जाना
[महिला एवं बाल विकास]
84. ( क्र. 818 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पोषण अभियान योजना में सरकार द्वारा टेंडर निकालकर 1027 आउटसोर्स कर्मचारियों को रोजगार दिया था, लेकिन मई-जून 2020 में इन्हें क्यों हटा दिया गया जबकि कोरोना काल में भी इनसे माह अप्रैल 2020 में कार्य करवाया गया? (ख) शासन इसकी टेंडर प्रक्रिया कब तक पूर्ण करेगा? (ग) कब तक इन्हें वापस काम पर रखा जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। अप्रैल 2020 तक एजेन्सी का अनुबंध समाप्त हो गया था। (ख) टेन्डर की प्रक्रिया प्रचलन में है। निश्चित समय अवधि देना सम्भव नहीं है। (ग) आउटसोर्स के कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं होते। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोविड महामारी पर हुए व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 821 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड महामारी के दौरान दिनांक 01/04/2020 से 25/01/2021 तक धार जिले में कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय हुई? कार्य का नाम, राशि सहित बतावें। (ख) क्वारेंटाईन सेंटरों पर हुए व्यय की जानकारी सेंटरवार देवें। (ग) क्या इसके लिए सीमित बनाई गई थी? यदि हाँ, तो समिति में शामिल पदाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
पुराने हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
86. ( क्र. 861 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुरैना, पत्र क्रमांक-26 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा जिला मुरैना में वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक पुराने हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म निर्माण एवं पुराने कुओं की सफाई कार्य की जानकारी मांगी गयी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं कराई गयी? (ख) क्या प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 66 दिनांक 26.12.2020 के द्वारा मुरैना जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 30.11.2020 तक की अवधि के पुराने हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म निर्माण तथा पुराने कुंओं की सफाई कार्य की जाँच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया लेकिन प्रश्न दिनांक तक कोई जाँच नहीं कराई गयी और न ही कोई जानकारी उपलब्ध कराई गयी? इसके लिये कौन दोषी है तथा जाँच कब तक करायी जायेगी? (ग) प्रश्न (क) में वर्णित पत्र क्रमांक 26 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार मुरैना जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 30.11.2020 तक पुराने हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म निर्माण कहाँ-कहाँ पर कराये गये तथा उनका किस-किस उपयंत्री द्वारा कितना-कितना मूल्यांकन, कब-कब किया गया? इसी प्रकार पुराने कुंओं की सफाई कहाँ-कहाँ की गई तथा उन कुंओं की सफाई पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संकलित करने में समय लगने के कारण। (ख) जी हाँ। प्रारंभिक जाँच प्रचलन में है। प्रारंभिक जाँच के उपरांत पायी गयी वस्तुस्थिति के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विभागीय मद से प्रश्नांश अवधि में कुंओं की सफाई नहीं कराई गई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त कुंओं के मरम्मत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
बरगी बांध पर बंद पर्यटन गतिविधियों को पुन: प्रारंभ किया जाना
[पर्यटन]
87. ( क्र. 872 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बरगी बांध (बरगी डेम) के पास पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में वाटर स्पोर्ट व अन्य गतिविधियां चलाई जाती थी? यदि हाँ, तो उन्हें किस कारण से एवं किसके आदेश से बंद किया गया? (ख) क्या उपरोक्त गतिविधियां पुन: चालू कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के पास लंबित हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति से अवगत करते हुये किये गए पत्राचार एवं नस्ती की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या उपरोक्त गतिविधियां बंद होने के कारण पर्यटकों के न आने से पर्यटन विभाग की आय में भी भारी कमी आयी है, साथ ही खेल गतिविधियों के प्रभावित हुई है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार बरगीबांध (बरगी डेम) के पास पर्यटन विभाग द्वारा पूर्वानुसार वाटर स्पोर्ट व अन्य खेल गतिविधियां चलाई जावेगी? यदि हाँ, तो उनकी क्या अवधि होगी? क्या विभाग वाटर स्पोर्ट व अन्य खेल गतिविधियों को वर्ष के 8 माह तक चालू रखेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ, जल पर्यटन वाटर स्पोर्ट गतिविधियां निरन्तर चालू हैं। (ख) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
नि:शुल्क उपचार हेतु संचालित योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 880 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में गरीबों के उपचार के लिए 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं तथा इन योजनाओं के लिए विदिशा जिले के कौन-कौन से शासकीय एवं निजी अस्पताल चिन्हित किये गयें हैं? विदिशा जिले की विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता/स्वेच्छानुदान कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, नि:शुल्क डायलिसिस योजना के तहत किन-किन अस्पतालों द्वारा मरीजों का उपचार किया गया है एवं कितनी राशि शासन द्वारा अस्पतालों को दी गई है? विदिशा जिले की विकासखण्डश: जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं किस मद में कितनी-कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि व्यय हुई है? विकासखण्ड एवं अस्पतालश: जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विदिशा जिले के शासकीय अस्पतालों में कौन-कौन सी कंपनियों की दवाइयां वितरित की जा रही है एवं (क) अवधि में कितनी लागत से दवाइयां खरीदी गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश में गरीबों के उपचार के लिये 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता/स्वेच्छा अनुदान कोष, मुख्यमंत्री बालह्रदय योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना, निःशुल्क डायलिसिस तथा (राज्य बीमारी सहायता योजना दिनांक 31.03.2019 तक) संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) विदिशा जिले में आयुष्मान भारत निरामयम योजना तथा निःशुल्क डायलिसिस योजनातंर्गत उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) विदिशा जिले में संचालित योजनाएं तथा उनमें प्राप्त राशि एवं व्यय हुई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) विदिशा जिले के शासकीय अस्पतालों में वितरित की जा रही दवाईयॉ एवं दवाईयों की लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।
आंगनवाड़ियों को उपलब्ध कराया गया पोषण आहार
[महिला एवं बाल विकास]
89. ( क्र. 881 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कितनी आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन हैं, कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं तथा कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रही हैं? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आंगनवाड़ियों में पोषण आहार एवं अन्य समस्त सामग्रियां कौन-कौन सी कम्पनियों द्वारा प्रदाय की जा रही है? प्रदायकर्ता का नाम, पता, संख्या, दर, राशि सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। साथ ही बतावें कि आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने वाले पोषण की गुणवत्ता की जाँच के क्या निर्देश हैं? 1 जनवरी, 2019 से कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा पोषण आहार की जाँच की गई है? क्या जाँच में कमियां पाई गई? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में पोषण आहार एवं सामग्रियां कब-कब तथा किस-किस माध्यम से आंगनवाड़ियों में प्रदाय की गयी है? क्रय, वितरण तथा भुगतान संबंधी जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत मध्यान्ह भोजन हेतु चयनित कौन-कौन से स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदान किया जा रहा है? समूह का नाम, समूह के अध्यक्ष/सचिव के नाम, पता सहित जानकारी देवें। साथ ही बतावें कि 1 जनवरी 2019 से कितनी-कितनी राशि समूहों को भुगतान की गई है? (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? बतावें तथा विभाग द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी के भवन स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विदिशा जिले में 1930 आंगनवाड़ी एवं 441 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 1591 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय व अन्य शासकीय भवन है एवं 780 भवन विहीन है। 780 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। विकासखण्ड वार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिला विदिशा में आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण आहार टेक होम राशन एम.पी.एग्रो के माध्यम से एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को स्व-सहायता समूह/महिला मण्डल के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। आंगनवाड़ी में प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किये जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता की जाँच के संबंध में विभाग के निर्देश है कि कलेक्टर/महिला एवं बाल विकास के अधिकारी अथवा कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा नाश्ते एवं भोजन की रेसिपीज तैयार करने में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूने आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिये जा सकेंगे, जिसका परीक्षण भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण आहार बोर्ड नई दिल्ली की प्रयोगशाला के करवाया जा सकेगा। 01 जनवरी 2019 से जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा भ्रमण के दौरान पोषण आहार के गुणवत्ता की जाँच की गई। पोषण आहार की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिले में पोषण आहार टेक होम राशन एम.पी.एग्रो के माध्यम से संचालनालय स्तर से प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। टेकहोम राशन के देयको का भुगतान जिला स्तर से परियोजना अधिकारियों की प्राप्ति के आधार पर सत्यापन उपरांत संचालनालय स्तर से किया जाता है। एम.पी.एग्रो से प्राप्त टेकहोम राशन परियोजना स्तर पर स्थित गोडाउन में अनलोड कराया जाता है तत्पश्चात टेकहोम राशन का वितरण परियोजना गोदाम से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक अनुबंधित परिवहनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय स्व-सहायता समूह/महिला मण्डल के माध्यम से सीधे आंगनवाड़ी केन्द्रों को किया जाता है। प्रदाय पोषण आहार के मासिक देयक कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी के सत्यापन उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से कलेक्टर महोदय से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर स्व-सहायता समूह के खातों में ई भुगतान के माध्यम से देयकों का भुगतान किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत मध्यान्ह भोजन हेतु चयनित स्व-सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदान किये जाने का का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- “स’’ पर है। 01 जनवरी 2019 से दिसम्बर-2020 तक समूहों को 17,41,28,188/-रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। (ड.) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
शासन को प्राप्त राजस्व एवं लिया गया कर्ज
[वित्त]
90. ( क्र. 886 ) श्री हर्ष यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक शासन ने कहाँ-कहाँ से कितना कर्ज कब-कब लिया है? (ख) गत वर्ष अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? चालू वर्ष अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? (ग) प्रदेश का 2019-20 एवं 2020-21 का कुल बजट कितनी राशि का था? इन वर्षों में ब्याज अदायगी पर कितनी राशि खर्च की गई? इन वर्षों में किसान ऋण माफी पर कितनी राशि खर्च की गई? शासन अनुत्पादक व्यय एवं फिजूल खर्चों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहा है? (घ) शासकीय सेवकों का बकाया एरियर्स, स्वीकृत डी.ए. 5 प्रतिशत, देय डी.ए. वेतन वृद्धि क्यों नहीं दी जा रही है? कब तक भुगतान होगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. सरकार द्वारा अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक का बाजार ऋण का विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अन्य ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे महालेखाकार से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिये गये कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का कुल बजट अनुमान विनियोग विधेयक अनुसार क्रमश: राशि रूपए 2,33,605.89 एवं 2,05,397.51 का प्रावधान किया गया था। शेष प्रश्नों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किए गए है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। सभी विभागों को आवश्यक कार्यों हेतु ही बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। अत: अनुत्पादक व्यय एवं फिजूल खर्चों को रोकने संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कोविड-19 के परिणामस्वरूप राजस्व आय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नहीं दिया गया है। यथासमय राज्य शासन निर्णय लेगा।
रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की कार्ययोजना
[सामान्य प्रशासन]
91. ( क्र. 912 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चम्बल संभाग के अन्तर्गत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मण्डल एवं आयोग सहित अन्य संस्थानों में अधिकारी/कर्मचारी, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, भृत्य, शिक्षकों, तकनीकी-गैर तकनीकी पद, संविदा के अतिरिक्त अन्य कितने-कितने पद किस-किस विभाग में रिक्त हैं? कृपया विभाग, जिलेवार, पदवार, वेतन, मानदेय बतायें। (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की कार्ययोजना क्या है तथा इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। पद रिक्त होना एवं रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वेयर हाउस में रखी जाने वाली शराब का स्टॉक
[वाणिज्यिक कर]
92. ( क्र. 913 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा वेयर हाउसों में रखी जाने वाली शराब किन-किन वेयर हाउसों में रखी जाती है? वेयर हाउसों की क्षमता क्या है एवं कितने वेयर हाउस हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वेयर हाउसों में रखी शराब का स्टॉक कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी मात्रा में किया जाता है? वेयर हाउस पर रखी गई शराब का स्टॉक रिकार्ड किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत एक वर्ष में वेयर हाउसों का निरीक्षण कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी-कितनी शराब वेयर हाउसों से शराब दुकानों को पिछले 02 वर्षों में सप्लाय की गई? वेयर हाउसों से सप्लाय की जाने वाली शराब की स्वीकृति किन-किन अधिकारियों द्वारा दी गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला मुरैना में देशी शराब मद्यभाण्डागार मुरैना, अम्बाह एवं सबलगढ़ में रखी जाती है। देशी मद्यभाण्डागार मुरैना की क्षमता 13000 पेटी, देशी मद्यभाण्डागार अम्बाह की क्षमता 4000 पेटी तथा देशी मद्यभाण्डागार सबलगढ की क्षमता 13000 पेटी है। जिला मुरैना में कुल तीन देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार है। (ख) देशी मदिरा मद्धभाण्डागारों के भवन के स्टॉक रूम में देशी मदिरा मद्यभाण्डागार मुरैना में 13000 पेटी, देशी मद्यभाण्डागार अम्बाह में 4000 पेटी तथा देशी मद्यभाण्डागार सबलगढ में 13000 पेटी तक मदिरा का स्टॉक रखा जाता है। मदिरा के स्टॉक का रिकार्ड संधारण संबंधित मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा किया जाता है। (ग) विगत एक वर्ष में वेयर हाउसों का निरीक्षक कब-कब, किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (घ) शराब वेयर हाउसों से शराब दुकानो को पिछले 02 वर्षों में सप्लाय मदिरा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। वेयर हाउसों से सप्लाय की जाने वाली शराब की स्वीकृति मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।
अनियमितता की जाँच एवं दोषी पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
93. ( क्र. 916 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं रेडी टू ईट कब से लागू की गई है? योजना लागू होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों को कितनी-कितनी राशि कितनी वस्तु खाद्य सामग्री किन-किन वर्षों में परियोजना आंगनवाड़ी केन्द्रवार उपलब्ध कराई गई है? विवरण सहित पावती के साथ जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन विभाग के क्या दिशा-निर्देश हैं? आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें। (ग) क्या उक्त योजनओं में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी स्थानीय स्तर पर व्यापक शिकायतें हुई हैं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार होने की खबरें प्रकाशित हुई हैं? प्राप्त शिकायतों एवं प्रकाशित खबरों में विभाग द्वारा किस-किस जिले में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिलावार जाँच प्रतिवेदन के साथ जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के योजनाओं एवं जिलों में हुए भ्रष्टाचार की जाँच प्रश्नकर्ता को जाँच दल में शामिल कराकर दोषियों को दंडित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई एवं रेडी टू ईट का प्रदाय दिनांक 19.03.2020 से लागू किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राशि सीधे हितग्राही को दी जाती है। योजना लागू होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई राशि एवं रेडी टू ईट प्रदाय पर संबंधित स्व सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई राशि वर्षवार, परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) की योजनाओं क्रियान्वयन हेतु शासन के निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) भ्रष्टाचार की शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित होने का संज्ञान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
शिवपुरी जिले के जनपद पंचायत में पदस्थ
[महिला एवं बाल विकास]
94. ( क्र. 917 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी में किस-किस जनपद पंचायत में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस पद पर कब-कब से पदस्थ है? (ख) कोरोना काल में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र नहीं खोले गए एवं खाद्यान्न बच्चों को नहीं बांटा गया? खाद्यान्न केवल कागजों में बांटना बताकर समूहों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा 50% कमी ही लिया अनियमितता की गई है जो भ्रष्टाचार की परिधि में आता है? क्या इसकी उच्च स्तर से जाँच करायी जाएगी? (ग) शिवपुरी जिले में जिला परियोजना अधिकारी, संभागीय परियोजना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी की पदस्थापना अवधि शासन ने क्या निर्धारित की है? आदेश प्रति सहित जानकारी देवें तथा ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो उक्त अवधि पूर्ण कर चुके हैं? उन्हें क्यों नहीं हटा गया है तथा कब तक हटा देंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में जाँच कराकर दोषियों को दण्डित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? बताएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला शिवपुरी में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस पद पर एवं कब-कब से पदस्थ हैं, की जनपद पंचायतवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) कोरानो काल में हितग्राहियों की उपस्थिति हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहे, लेकिन इस दौरान हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जाँच एवं अन्य सेवाएं निरंतर प्रदाय की गई। आंगनवाड़ी केन्द्र के पात्र हितग्राहियों को दिनांक 19-03-2020 से रेडी टू ईट का प्रदाय साप्ताहिक रूप से तथा दिनांक 21-04-2020 से रेडी टू ईट का प्रदाय 15-15 दिवस के रूप में पात्र बच्चों को उनके घरों पर वितरित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2019-20 की कंडिका 11.4 में उल्लेखानुसार जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जिले में पदस्थापना की 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। राज्य की स्थानांतरण नीति की कंडिका 11.4 में उल्लेखानुसार यह अनिवार्य नहीं है कि 03 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाये अतः शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
पंधाना में औद्योगिक नगर की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]
95. ( क्र. 920 ) श्री राम दांगोरे : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंधाना वि.स. क्षेत्र में औद्योगिक नगर की स्थापना हेतु कोई स्थान निर्धारित किया गया है? (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र से स्टेट हाइवे 27 निकलता है जो कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से अनुकूल है इसके लिये क्या योजना है? (ग) क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता हैं, औद्योगिक दृष्टि से आपका विभाग उनके रोजगार के लिये हमारी क्या मदद कर सकता है?
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मदद की जाती है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार जिला खण्डवा में औद्योगिक क्षेत्र रूद्धि भावसिंहपुरा स्थापित है। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां स्थापित होने पर युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन होंगें।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में दर्ज जन्म एवं मृत्यु की जानकारी
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
96. ( क्र. 924 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में दर्ज मृत्यु के प्रमुख कारणों में (1) सर्क्यूलेटरी सिस्टम, पल्मनरी सर्क्यूलेशन सर्क्यूलेशन एण्ड अदर कॉसेज आफ हार्ड डिसीज, (2) डिसीज ऑफ द रेस्पेरेटरी सिस्टम (3) न्यूप्लाज्मा (4) ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट (5) अदर सरटेन इनफेक्सियस एण्ड पेरासेटिक डिसीज एंक्लेट एफेक्टस ऑफ इनकेक्सियस एण्ड पेरासेटिक डिसीज को माना जाता है? यदि हो तो उक्त कारणों के चिकित्सीय रूप से प्रमाणीकरण हेतु तकनीकी दक्ष स्टॉफ की नियुक्ति आपके कार्यालय में की गई है? यदि हाँ, तो कौन से अधिकारियों की नियुक्ति किस-किस पद पर कब-कब से की गई है? नाम, पदनाम, वेतनमान सहित ब्यौरा दें। (ख) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में जन्म एवं मृत्यु की संख्या क्या रही है? उक्त संख्या आपके कार्यालय को किस प्रकार प्राप्त होती है, जैसे कि ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन अथवा दोनों माध्यमों से? कार्यालयवार बतायें। (ग) वर्ष 2018 एवं 2019 में जन्म एवं मृत्यु आंकड़े क्या रहे हैं? कुल संख्या स्त्री एवं पुरूषवार पृथक-पृथक बतायें। यह भी स्पष्ट करें कि उपरोक्त वर्षों में जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक अथवा अल्प कब रहा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। सूचनादाता द्वारा मृत्यु पंजीयन हेतु दी गई जानकारी के आधार पर बीमारी विशेष का उल्लेख होता है। जी नहीं। यह जानकारी मृत्यु सूचना पत्र के आधार पर होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक पंजीकृत जन्म संख्या 1581914, 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक पंजीकृत मृत्यु संख्या 518110, 01 जनवरी से 02 फरवरी 2021 तक पंजीकृत जन्म संख्या 169207, 01 जनवरी से 02 फरवरी 2021 तक पंजीकृत मृत्यु संख्या 63021 उक्त जानकारी कार्यालय को आनलाईन एवं आफ लाईन दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। कार्यालयवार जानकरी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘1‘‘ पर है। (ग) जानकरी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘2‘‘ पर है।
कोराना वायरस कोविड-19 एवं अन्य बीमारियों से हुई मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 925 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से मार्च 2020 से दिसम्बर 2020 तक प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? नाम, पिता का नाम, पता, चिकित्सालय का नाम, पता, मृत्यु दिनांक सहित जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) क्या कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मृतकों की बाडी अन्त्येष्टि हेतु सौंपने बावत् भारत सरकार द्वारा कोई गाईड लाईन जारी की गई थी? यदि हाँ, तो क्या गाईड लाईन के अनुरूप उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंपी गई है? यदि हाँ, तो कितने मृतकों की? यदि नहीं, तो क्यों? कोराना गाईड लाईन का पालन नहीं करने के लिये दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से मार्च 2020 से दिसम्बर 2020 तक प्रदेश में कुल 3707 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.03.2020 को जारी दिशा-निर्देशानुसार कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मृतकों की बाडी अन्त्येष्टि हेतु उनके परिजनों को न सौंपे जाने के निर्देश है। दिशा-निर्देश की प्रति जानकारी पु्स्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों का जवाब न दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]
98. ( क्र. 928 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-76स/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी, 2020 से 30 दिसम्बर, 2020 तक कब-कब कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लहार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार/रौन को कब-कब पत्र लिखे? उक्त पत्रों के उत्तर कब-कब उपरोक्त अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता को दिए? (ग) उपरोक्त सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन न करने वालों को पुन: निर्देशित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लहार विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
99. ( क्र. 929 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में लहार (भिण्ड) विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों हेतु पेयजल योजना स्वीकृत की गई? योजना की लागत, निर्माण एजेन्सी का नाम एवं योजना पूर्ण करने की अवधि सहित ग्रामवार विवरण दें। (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किस-किस ग्राम में पेयजल योजना के कार्य की प्रगति क्या-क्या है? ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है एवं अपूर्ण पेयजल योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जनप्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर दिये जाने के नियम/निर्देश
[सामान्य प्रशासन]
100. ( क्र. 932 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय सांसदों/मंत्री मण्डल के सदस्यों/विधायकों के पत्रों के उत्तर देने के नियम/निर्देश कब-कब प्रसारित किये गये हैं? पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के तारतम्य में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा गुना जिले में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अन्य जिला एवं तहसील अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया गया है, उन पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कार्यालयवार पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कोई समयावधि निर्धारित है? यदि हाँ, तो पत्रों के जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में कार्यालय में कोई नोडल अधिकारी नियुक्ति है? यदि हाँ, तो नोडल अधिकारी द्वारा जवाबदेही का पालन नहीं करने की स्थिति में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तब? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। एक माह की अवधि निर्धारित है। प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु जिला योजना अधिकारी गुना को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग/अधिकारी को समय-सीमा में निराकरण हेतु पत्र भेजे जाकर निराकरण से सीधे माननीयों एवं आवेदकों को अवगत कराने के निर्देश दिए जाते हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[जनसंपर्क]
101. ( क्र. 933 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, स्मारिका, टेलीफिल्म, मैग्जिन, बेवसाईट एवं अन्य साधन जिसका उपयोग कर राज्य सरकार प्रचार-प्रसार करती है पर कितनी राशि व्यय की गई है? व्यय राशि का ब्यौरा पृथक-पृथक पटल पर रखें। (ख) उपरोक्त के तारतम्य में 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक प्रचार-प्रसार पर कितना व्यय हुआ है? व्यय राशि का ब्यौरा पृथक-पृथक पटल पर रखे। (ग) क्या उपरोक्त के तारतम्य में प्रचार-प्रसार में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस के द्वारा कितनी-कितनी, किस-किस के खिलाफ? पृथक-पृथक बतायें। शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी के उपचार बचाव आदि के प्रचार-प्रसार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। केवल क्षेत्र प्रचार के कार्यों के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कार्यों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र
[वित्त]
102. ( क्र. 936 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में पारित बजट में से मांग संख्यानुसार समस्त विभागों के आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि का उपयोग हुआ एवं शेष किन कारणों से है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के तारतम्य में समस्त विभागों से राशि के खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है? विभागवार विवरण दें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्त एवं विनियोग लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सिंहस्थ प्रचार-प्रसार कार्य की जांच
[जनसंपर्क]
103. ( क्र. 941 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुलाई 2019 के विधानसभा सत्र में तत्कालीन जनसंपर्क मंत्री द्वारा सिंहस्थ 2016 में मध्यप्रदेश माध्यम और जनसंपर्क द्वारा किए गए प्रचार-प्रसार कार्य की जाँच की घोषणा की गई थी? (ख) यदि सही है तो जाँच पूर्ण करने की अवधि क्या थी? (ग) उक्त जाँच हेतु क्या कोई समिति का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के नाम बनायें। (घ) यदि समिति द्वारा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया हो तो उसे पटल पर रखना चाहेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) दो माह। (ग) जी हाँ। श्री सुरेश गुप्ता, अपर संचालक, डॉ0 एच0एल0 चौधरी, अपर संचालक, श्री महेश दुबे, सहायक सूचना अधिकारी। (घ) प्रतिवेदन अप्राप्त है।
नलजल योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
104. ( क्र. 942 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से 2020 तक कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई? कितनी नल जल योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर सुचारू रूप से चल रही हैं कितनों का कार्य शेष है तथा कितना भुगतान कर दिया गया है? (ख) प्रश्न (क) के अनुसार स्वीकृत नल जल योजना से वर्ष भर निस्तार जल सप्लाई के लिये क्या प्लान किया गया था तथा जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है गर्मी के होने पर क्या उन जगहों पर आस-पास की नदियों में बांध बनाकर वही से पानी लेकर सप्लाई करने का क्या सरकार कार्य करेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? (ग) कालापीपल विधानसभा के शेष बचे गांव में पानी के अधिकार के तहत कब तक सुचारू रूप से हर घर में पानी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा तथा इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? (घ) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेहरावल, नांदनी खरदोन कला, अरनिया कला, वेरछा दातार आदि ग्राम पंचायत जहॉ पर 4000 से ज्यादा की आबादी क्षेत्र के होने के बावजूद वहां पर अभी तक पूर्ण रूप से जल सप्लाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है तथा कब तक वहॉ पर हर घर में नल लगाने का कार्य किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 20 नलजल योजनाएं। 8 योजनाएं। 12 योजनाएं प्रगतिरत हैं। इन योजनाओं पर रू. 790.29 लाख का भुगतान किया गया। (ख) 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से नलजल योजनाओं का रूपांकन किया जाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। निस्तार जल सप्लाई के लिये कोई प्लान नहीं किया गया है। आवश्यक होने पर सतही पेयजल स्त्रोत आधारित योजनाएं बनाई जाती हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर में नलजल योजनांतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पर्याप्त जल उपलब्ध करवाये जाने की योजना है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में कोरोना इलाज में ज्यादा वसूली की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 945 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन यह मानता है कि निजी चिकित्सालयों में कोरोना पाजिटीव मरीज के उपचार के नाम पर आर्थिक लूट मचा रखी हैं तथा अनाप शनाप राशि वसूल रहे हैं? बतायें की मात्र 10 से 15 दिन का शुल्क 6 से 20 लाख क्यों किया जा रहा है? (ख) निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड पाजिटिव इलाज के नाम पर की जा रही लूट पर शासन अपनी राय से स्पष्ट तथा अवगत करायें। (ग) क्या कोविड इलाज के नाम पर लूट की शासन निजी चिकित्सालयों तथा अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर की उच्च स्तरीय जाँच करायेगा? (घ) क्या शासन इस बात की भी जाँच करायेगा की निजी चिकित्सालयों में दवा का उपयोग किये बिना लाखों रूपये की दवा बिल में जोड़ दी गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों में कोविड पॉजिटिव रोगियों के उपचार हेतु स्पष्ट निर्देश जारी की गई है जो जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निजी चिकित्सालयों के द्वारा कोविड उपचार की दरों में दिनांक 29/02/2020 को अथवा उसके पूर्व प्रचलित दरों से 40% वृद्धि इस बीमारी के उपचार हेतु लगने वाले विशेष सावधानियां यथा पृथक मानव संसाधन, पृथक वार्ड की व्यवस्था, रोगी के देखभालकर्ता एवं स्टाफ हेतु आवश्यक सामग्री जैसे पी.पी.ई. किट, ग्लब्स, चश्मा, विषाणु मुक्ति के लिए यथोचित सामग्री, औषधियों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। (ग) कोविड ईलाज के नाम पर निजी चिकित्सालयों तथा अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोर्स की शिकायत प्राप्त होने पर समुचित स्तर से जाँच की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (घ) निजी चिकित्सालयों में दवा का उपयोग किये बिना दवा बिल में जोड़ने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रकरण की उचित स्तर से जाँच कराई जायेगी।
कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
106. ( क्र. 946 ) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान सरकार ने पिछले 9 माह में 7 हजार से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले कर दिये? यदि हाँ, तो बतावें कि क्या इसी कारण से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गई है। (ख) यदि नहीं, तो बतावें कि किस-किस विभाग में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किये गये तथा उन तबादले पर कितना पैसा खर्च हुआ? (ग) क्या कई जिलों में कलेक्टर की अनुशंसा पर बड़ी संख्या में तबादले कर दिये गये? क्या कलेक्टर को तबादले की अनुशंसा करने का अधिकार है? यदि नहीं, तो बतावें कि इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, खरगोन आदि जिलों में कलेक्टर ने किस अधिकार से तबादले किये? (घ) अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कितने क्लास 2 के अधिकारियों के तबादले किये गये तथा उस पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।