मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद
मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
1. ( *क्र. 398 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद मार्ग पर जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक दुर्घटना के कितने मामले सामने आए हैं? उक्त मार्ग पर दुर्घटना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? (ख) मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद मार्ग, लंबाई 56.11 कि.मी. का निर्माण कार्य निर्धारित तिथि 30.11.2020 के बाद तक भी पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) उक्त सड़क निर्माण में अत्यधिक विलंब एवं बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के लिए क्या राज्य सरकार जवाबदेही स्वीकार करती है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मनावर-उमरबन से कालीबावड़ी तक का मार्ग दिनांक 08.12.2017 से 09.02.2018 तक एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन रहा। पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। तकनीकी मापदण्डों के अनुसार मार्ग पर क्रेश बेरियर, मार्ग संकेतक आदि का प्रावधान किया गया है। (ख) आवंटन के अभाव के कारण कार्य विलम्बित हुआ है। पर्याप्त आवंटन उपलब्ध होने पर उक्त मार्ग पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 30.6.2021 रखा गया है। (ग) आवंटन के अभाव में कार्य विलम्बित हुआ है। यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य इस प्रकार से करवाया जा रहा है कि दुर्घटना की स्थिति न बने। (घ) मार्ग पर आवश्यक क्रेश बेरियर, मार्ग संकेतक आदि का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सतना जिलांतर्गत हवाई पट्टी के रनवे के निर्माण में अनियमितता की जांच
[लोक निर्माण]
2. ( *क्र. 25 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले की हवाई पट्टी के रनवे में बेहद बड़े पैमाने पर घटिया स्तर का कार्य, आर्थिक अनियमिततायें राज्य शासन के समक्ष आई हैं? यदि हाँ, तो बिन्दुवार विवरण दें। प्रश्नतिथि तक राज्य शासन ने कार्यपालन यंत्री बी के विश्वकर्मा, एस.डी.ओ. बृजेश सिंह, उपयंत्री ए.के. निगम एवं ठेकेदार के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में प्रकरण क्यों दर्ज नहीं कराया है? कब तक इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच मुख्य अभियंता स्तर/अन्य के द्वारा जांच करवाकर घटिया स्तर के निर्माण एवं आर्थिक अनियमितता करने पर इनसे (ठेकेदार सहित) रिकवरी वसूल की जायेगी? (ख) क्या इस घटिया स्तर के कार्य का भुगतान करने के संबंध में तत्कालीन मुख्य अभियंता लो.नि. विभाग रीवा ने पत्र जारी किया था? पत्र की प्रति उपलबध कराते हुये बतायें कि प्रश्नतिथि तक रनवे की निविदा की कुल राशि कितनी स्वीकृत थी? कितना भुगतान प्रश्नतिथि तक किसको हुआ? इसके अलावा रनवे के कार्य के कितनी-कितनी राशि के वर्क आर्डर (किस कार्य हेतु) दिनांक 01.04.2010 से प्रश्नतिथि तक किस नाम/पदनाम के द्वारा जारी किये? भुगतान की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मुख्य अभियंता के पत्र को शासन वैध मानता है या अवैध? रनवे के कार्य के अलावा जारी अनुपूरक शेड्यूलों के वर्क आर्डरों को शासन वैध मानता है या अवैध? कब तक इन आदेशों को जारी करने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 216/शि/रीवा/2020/45, दिनांक 12.01.2021 द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। रनवे की निविदा की कुल राशि 535.47 लाख थी। अभी तक संविदाकार को 425.08 लाख का भुगतान किया गया है एवं राशि रूपये 163.29 लाख का भुगतान शेष है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) जांच प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सड़क निर्माण में अनियमितता की जाँच/कार्यवाही
[लोक निर्माण]
3. ( *क्र. 534 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले में घटिया से खेड़ा खजूरिया व्हाया जगोटी मार्ग में D.P.R. के अनुसार सड़क के दोनों ओर ड्रेनेज लाईन नहीं बनाई गई फिर भी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया? यदि हाँ, तो तत्कालीन E.E. एवं S.D.O. ने ऐसा क्यों किया? कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या कारण है कि रोड अभी से टूटने लगी है? विगत 1 वर्ष में किन-किन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण कब-कब किया? प्रत्येक निरीक्षण की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इसकी जांच कब तक की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) ग्रामीण भाग में जहां पर पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध थी, वहां विभाग द्वारा नाली निर्माण किया गया। शेष भाग में अतिक्रमण होने से पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण। (ख) मार्ग के अनुबंध अन्तर्गत किया गया कार्य कहीं भी नहीं टूटा है। दिनांक 27.01.2021 को अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टी.डी.एस. कटौत्रा न किये जाने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( *क्र. 524 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 435, दिनांक 28.12.2020 के (ग) उत्तर अनुसार टी.डी.एस. कटौत्रा राशि देयक में उल्लेखित न होने के कारण कटौत्रा नहीं करना बताया है, जबकि कटौत्रा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है न कि देयक प्रस्तुतकर्ता की? ऐसे उत्तर देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ख) उपरोक्तानुसार वर्णित परिशिष्ट ''ब'' में दर्शायी गई समस्त फर्मों के बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। इनका टी.डी.एस. कटौत्रा कब तक किया जाएगा? (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें। किस लिये इन्हें आयकर विभाग से बचाया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने के संबंध में उल्लेखित है कि माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्शन ''बी'' के नियमानुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन देन पर टी.डी.एस. कटौत्रा करने का प्रावधान है। जनपद स्तर पर जनपद द्वारा 2.50 से अधिक की सीमा के कुछ देयकों का भुगतान किया गया है। जिसमें आलू, प्याज, तेल एवं दाल सामग्री शामिल है। उक्त सामग्री का टी.डी.एस., कटौत्रा किये जाने के योग्य नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्व सहायता समूहों/संकुल संगठन से मास्क एवं स्थानीय दुकानदारों से राशन/किराना सामग्री आदि का क्रय किया गया है। इसलिए टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 435, दिनांक 28.12.2020 के उत्तर अनुसार जिम्मेदार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार भुगतान पर टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने का कारण निम्नानुसार है :- 1. मनरेगा अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मास्क का निर्धारित दर रूपये 10 प्रति नग के आधार पर क्रय किया गया इस कारण टी.डी.एस. का कटौत्रा नहीं किया गया है। 2. ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्व-सहायता समूहों से मास्क एवं स्थानीय दुकानदारों से राशन, किराना, आलू प्याज, दाल, साबुन तेल आदि का क्रय किया जाकर बेसहारा गरीब प्रवासी मजदूरों को सहायतार्थ वितरण किया गया तथा प्रवासी मजदूरों के ठहरने एवं गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के द्वारा की गई, जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया। 3. स्थानीय स्तर पर जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दुकानों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राशन सामग्री एवं सब्जियों का क्रय किया गया है। जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। 4. माल एवं सेवाकार अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्शन ''बी'' के प्रावधान अनुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन-देन पर टी.डी.एस. कटौत्रा करने का नियम उल्लेखित है। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा 2.5 लाख एवं उससे अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। अत: आयकर विभाग से बचाने की कोई मंशा नहीं है।
विधानसभा क्षेत्र सिहावह में स्टेडियम/मिनी स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( *क्र. 128 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावल में ग्राम हटवाखास, पोखरा में स्टेडियम निर्माण हेतु ग्रामीणजनों द्वारा मांग की जाती रही है, कब तक स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) मिनी स्टेडियम सिहावल में प्रतिवर्ष वालीबाल, कबड्डी एवं 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हैं, उक्त मिनी स्टेडियम का रेनोवेशन कराये जाना नितांत आवश्यक है, कब तक रेनोवेशन कार्य की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) सिहावल मुख्यालय में खेलों के प्रशिक्षण हेतु आवासीय स्थल निर्माण की मांग बहुत दिनों से की जा रही है जिससे क्षेत्रीय युवाओं का विभिन्न खेलों में पारंगत होने एवं तकनीकी रूप से सक्षम होने हेतु आवश्यक है? कब तक उक्त कार्य की स्वीकृति जारी की जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) ग्राम हटवाखास, पोखरा विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने से शासन नीति अनुसार निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। (ख) मिनी स्टेडियम सिहावल का स्वत्व खेल विभाग का नहीं होने के कारण रेनोवेशन कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्ड मुख्यालयों पर खेल के प्रशिक्षण हेतु आवासीय स्थल निर्माण की खेल विभाग की कोई योजना नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निवाड़ी में जिला/डिवीजन कार्यालय की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
6. ( *क्र. 326 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले में विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का वित्तीय संचालन अभी भी जिला टीकमगढ़ स्थित डिवीजन कार्यालय से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या निवाड़ी में जिला/डिवीजन कार्यालय स्वीकृत एवं स्थापित करने के लिये दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से अब तक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो उपसंभाग, डिवीजन एवं शासन स्तर से की गई कार्यवाही का दिनांकवार विवरण दिया जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई कार्यवाही अनुसार जिले में डिवीजन कार्यालय एवं पद स्वीकृति कब तक की जा सकेगी? (ग) क्या जिला बनने के उपरान्त भी निवाड़ी में डिवीजन कार्यालय स्थापित न होने से विभाग के निर्माण एवं संधारण कार्य पहले की तुलना में बुरी तरह प्रभावित हो गये हैं जिससे जिले की अपेक्षित प्रगति बाधित हो रही है? यदि नहीं, तो दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से अब तक जिले के कौन-कौन से भवन एवं सड़कों संबंधी प्रमुख कार्य/परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई? उनमें से प्रश्न दिनांक तक क्या प्रगति हुई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रायसेन जिलांतर्गत मनरेगा में निर्मित गौशालाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 353 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में कहां-कहां मनरेगा अंतर्गत गौशाला स्वीकृत की गई? उनमें से किन-किन गौशालाओं का संचालन किन-किन के द्वारा कब से किया जा रहा है? उनमें गौवंश की संख्या क्या है? (ख) फरवरी 2021 में किन-किन गौशालाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? गौशालावार कारण बतायें। उक्त कार्य पूर्ण करवाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) की गौशालाओं के संचालन हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि किस आधार पर आवंटित की गई तथा उक्त गौशालाओं में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त गौशालाओं को कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गई तथा किन-किन गौशालाओं को भूमि आवंटित नहीं की गई तथा क्यों? उनको कब तक भूमि आवंटित की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 56 गौशाला अधोसंरचना निर्माण (सामुदायिक कैटलशेड) के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 34 गौशालाओं के कार्य अपूर्ण तथा 07 अप्रारंभ हैं। अपूर्ण तथा अप्रारंभ होने का कारण यह है कि गौशालाओं के कार्य इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाकर कराये जा रहे हैं। समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों एवं तकनीकी अमले को दिये गये हैं। गौशालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) विभाग के निर्देश दिनांक 06.02.2019 के बिन्दु क्र. 11 में निर्देश दिये गये हैं कि गौशाला के निर्माण तथा चारागाह के विकास में शासकीय भूमि उपयोग होगी, उसका स्वामित्व शासन का ही रहेगा। उसे किसी स्थानीय निकाय को आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भूमि मात्र उक्त प्रयोजन के उपयोग के लिये ग्राम पंचायत को दी जावेगी। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
8. ( *क्र. 300 ) श्री महेश परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग उज्जैन संभाग के 11 अधिकारियों पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण के कार्यों में समायोजन कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से अब तक जिला और संभाग के कितने अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुईं और उन शिकायतों पर विभागीय एवं शासन की कार्यवाही से पृथक पृथक अवगत कराएं। (ग) उज्जैन जिले के कानीपुरा तराना पंथ मार्ग पर उपयंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से महापुस्तिका में हेराफेरी करते हुए सभी फाइनल मेजरमेंट को रनिंग मेजरमेंट करके शासन को कितना नुकसान पहुंचाया गया? विभागीय जांच रिपोर्ट और 11 अधिकारियों पर विभागीय रिपोर्ट और दर्ज़ एफ़आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उपरोक्त दोनों घटनाओं से सबक लेकर शासन प्रशासन ने सतर्कता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान न हो? इस मसले पर कौन-कौन से ड्राफ्ट सदन में लाकर बिल पास करवाए गए और महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर के बाद कानून बने? यदि नहीं, तो सुशासन को मजबूती देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विभागीय अधिकारी के कार्यों में भ्रष्टाचार की एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें लोकायुक्त कार्या. द्वारा प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। उज्जैन जिले की छोड़कर शेष जिले की जानकारी निरंक है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्या. संभाग उज्जैन द्वारा 11 अधिकारियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 114/2020 पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। भ्रष्टाचार रोकने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, लोक सेवा गारंटी अधिनियम आदि कानून बनाये गये हैं। साथ ही सी.एम. हेल्प लाईन प्रारम्भ की गई है, जिसमें आमजन निर्भीक होकर शिकायत कर सकता है, जिसकी सतत् निगरानी वरिष्ठ स्तर पर की जाती है। लोकायुक्त एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक जैसी संस्थाओं की व्यवस्था कर भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन को मजबूती के लिये कदम उठाये गये है।
चुरहट विधानसभा में खेल सुविधाओं का विकास
[खेल एवं युवा कल्याण]
9. ( *क्र. 424 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं, तो एक समन्वित योजना कब तक बनाई जायेगी? (ख) इंडियन फुटबाल एसोशिएशन (IIAF) द्वारा चुरहट विधानसभा क्षेत्र में शिकारगंज ग्राम एवं चंदरेह ग्राम की भूमि को फुटबाल एकेदमी हेतु उपयुक्त पाया गया है, सरकार इस हेतु कब तक रिपोर्ट मंगा लेगी एवं फुटबाल अकादमी का कार्य प्रारंभ हो जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा में खिलाडि़यों को खेल सामग्री वितरण हेतु पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च की गयी है एवं आगामी वर्षों में इस हेतु क्या योजना है? ग्रामवार, वर्षवार, खेल के प्रकारवार जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) चुरहट विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने कारण विभागीय नीति अनुसार खेल के विकास की कोई योजना बनाई जाना संभव नहीं है। प्रश्नोत्तर के प्रथम अंश अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) इंडियन फुटबाल एसोसिएशन (IIAF) द्वारा चुरहट विधानसभा क्षेत्र में शिकारगंज ग्राम एवं चंदरेह ग्राम की भूमि को फुटबाल एकेदमी हेतु उपयुक्त पाया गया है, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) चुरहट विधानसभा में खिलाड़ियों को खेल सामग्री वितरण हेतु पिछले 03 वर्षों में व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आगामी वर्षों हेतु भी विभागीय बजट अनुसार योग्य प्रावधान संभव है।
सागर मॉडल आई.टी.आई. का उन्नयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
10. ( *क्र. 322 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 1415, दिनांक 23 जुलाई, 2019 के उत्तरांश में बताया गया था कि शासन द्वारा प्रदेश में 10 आई.टी.आई. के उन्नयन की योजना है, जिसके लिये शासन से अनुमानित लागत राशि रू. 406.60 करोड़ की स्वीकृत की गई है एवं सागर आई.टी.आई. के भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रू. 20.76 करोड़ से निर्माण कार्य प्रारंभ है। वर्तमान तक कितने प्रतिशत तथा क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? (ख) क्या उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाये जा रहे हैं तथा निर्माण ऐजेंसी की अनियमितताओं की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, तो क्या शासन इसकी जाँच करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या मॉडल आई.टी.आई. हेतु नवीन आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? इस हेतु कितना बजट प्रावधानित है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। सागर आई.टी.आई. के भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रूपये 24.76 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में किये गये कार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल के द्वारा निर्माणाधीन कार्य 21/07/2021 तक पूर्ण करना निर्धारित है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी नहीं। सागर संभागीय आई.टी.आई. हेतु उपकरण क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सागर संभागीय आई.टी.आई. का सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। सागर मॉडल आई.टी.आई. हेतु पृथक से बजट का आवंटन नहीं किया गया है। बल्कि परियोजना अन्तर्गत 10 संभागीय आई.टी.आई. के मशीन, उपकरण एवं टूल्स हेतु संयुक्त रूप से बजट राशि रूपये 114 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
समग्र स्वच्छता अभियान में व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 137 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में वर्ष 2011 से जनवरी 2021 तक समग्र स्वच्छता अभियान में कितनी राशि कितनी पंचायतों पर खर्च की गई? वर्षवार पंचायतों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति पंचायतों में समग्र स्वच्छता अभियान में राशि का अत्यधिक अपव्यय हुआ है, जितना कार्य होना था उतना कार्य नहीं किया गया है, अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता की कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई? (ग) उक्त अवधि में कितनी अनुसूचित जनजाति पंचायतों में कितने कार्य स्वीकृत हुए व कितने कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं? अनुसूचित जनजाति पंचायतों के नाम, पूर्ण अपूर्ण कार्यों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या अनेक शिकायतों के बावजूद अधिकारी कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? क्यों?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्वालियर (ग्रामीण) क्षेत्रांतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन के तहत 297 ग्राम पंचायतों पर राशि रूपये 7593.13 लाख खर्च की गई। वर्षवार, पंचायतों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं, स्वीकृत शौचालयों में से 130 शौचालय अपूर्ण पाये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है, जी नहीं, अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय पर गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की गई है। (ग) आरक्षित अवधि वर्ष 2010-15 में कुल 13 पंचायतों में 1631 कार्य स्वीकृत होकर 1501 पूर्ण 130 अपूर्ण हैं एवं आरक्षित अवधि वर्ष 2015-2020 (वर्तमान तक) में कुल 15 पंचायतों में 4575 कार्य स्वीकृत होकर पूर्ण हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, अपूर्ण एवं अनियमितता के लिये 08 ग्राम पंचायतों के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध सक्षम कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
12. ( *क्र. 270 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रश्नकर्ता द्वारा जनसुविधा की दृष्टि से सुलभ आवागमन बाबत् कितने सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव विभाग को दिये? प्रस्तावित मार्गों के विवरण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्या न्यू अरिहंत विहार कॉलोनी से ग्राम बराखेड़ा, ककरूआ में प्रधानमंत्री सड़क योजना तक, बंधेरा जोड़ से सुमेर दरगाह से सुमेर स्टेशन के सामने से सुमेर ग्राम से मानपुर तक, सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम पांझ से ग्राम रूसल्ली से ग्राम मूडरा रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन क्षेत्र की जनता के हित में सुलभ आवागमन की दृष्टि से प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर आगामी बजट में शामिल कर राशि उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो, कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विवरण कॉलम 06 अनुसार है। (ग) विभाग में उपलब्ध वित्तीय सीमा के अनुसार प्रस्तावित मार्गों को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर ग्राम पंचायतों के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 378 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर, जिला राजगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतों के विरूद्ध अनियमितताएं, धारा 92, धारा 40 एवं वसूली की कार्यवाही अधिरोपित की गई है? (ख) इनमें से कितनी ग्राम पंचायत सरपंचों से वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है? इनमें से कितनों में कार्यवाही शेष है और क्यों? धारा 92 एवं धारा 40 की कार्यवाही कितने ग्राम पंचायतों में अधिरोपित की गई है एवं किन ग्राम पंचायतों के दोषी सरपंचों को पद से पृथक किया गया है? (ग) कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर की जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर क्षेत्राधिकार वाली कुल 32 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध प्राप्त अनियमितताओं की शिकायत पर धारा 92 के तहत प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए व 12 ग्राम पंचायतों पर धारा 40 के तहत प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए व 06 ग्राम पंचायतों पर धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही अधिरोपित की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) धारा 92 के तहत अधिरोपित राशि वाली ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया, एक ग्राम पंचायत द्वारा राशि जमा की गई तथा 04 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभिक नोटिस पर ही राशि जमा की गई है। शेष शिकायतें न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार प्रकरण विचाराधीन है। तदनुसार 06 ग्राम पंचायतों में धारा 92 के तहत वसूली अधिरोपित की गई है। 12 ग्राम पंचायतों की प्राप्त शिकायतों के आधार पर धारा 40 के प्रारंभिक नोटिस जारी कर प्रकरण अनुसार उत्तर एवं जांच हेतु प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है, इसलिए सरपंचों को पद से पृथक करने का प्रश्न नहीं उठता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 एवं 40 के तहत न्यायालयीन प्रक्रियानुसार कार्यवाही प्रचलित है, इसलिए कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।
फर्मों के लेखा सत्यापन में विलंब
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( *क्र. 407 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी एवं इन्दौर में कितने एवं किन-किन फर्मों के किस-किस वर्ष के लेखा सत्यापन शेष हैं? पृथक-पृथक विवरण प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में दें। (ख) क्या कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में जो लेखा सत्यापन हुए हैं, उसमें पीछे के वर्षों को छोड़कर आगे के वर्षों के लेखा सत्यापन किए है, ऐसी अनियमितता किन-किन वर्षों में किस-किस फर्म के लिए हुई है? इस संबंध में श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड एवं मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव किसान कल्याण को शिकायत की गई है। उस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो न करने वाले के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्नांकित मंडियों में ऐसी कितनी फर्में हैं, जिनके लेखे 10 से 12 वर्षों से शेष हैं? उनकी पृथक सूची दें। क्या उनके लेखा सत्यापन प्राथमिकता से किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में वर्तमान सचिव ने किन-किन फर्मों के लेखा सत्यापन किन-किन वर्षों के प्रश्न दिनांक तक के किए हैं? लेखा सत्यापन शाखा का प्रभारी कौन है और कब से है? नाम, पदनाम सहित बताएं। (ड.) मण्डी कटनी के लेखा सत्यापन शाखा प्रभारी कटनी मण्डी में कब से कार्यरत हैं? कितनी शिकायतें हैं? क्या इनको लेखा सत्यापन शाखा से इनकी अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी एवं इन्दौर के लेखा सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में जिन फर्मों के पीछे के वर्षों को छोड़कर आगे के वर्षों के लेखा सत्यापन किये गये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उपविधि सन् 2000 की कंडिका 22 (1) (क) में विगत वर्षों में क्रय की गई समस्त कृषि उपजों के मूल्य पर निर्धारित दर से मण्डी फीस जोड़कर अवशेष को निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नागत शिकायत श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री, कटनी द्वारा की गई शिकायत 26.12.2017 की जाँच म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को सौंपी गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति इन्दौर के फर्मों के लेखे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कृषि उपज मण्डी समिति कटनी फर्म श्रीराम उघोग का लेखा सत्यापन 10 से 12 वर्षों की अवधि का लंबित है। जी हाँ। दोनों मंडियों में लेखा सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त लंबित होने की उक्त स्थिति विभिन्न वैधानिक कारणों स्वरूप रही है, जिनके निराकरण अनुसार लंबित लेखा सत्यापन कार्य प्रचलित है। यह एक सतत् प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कटनी द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 31.01.2021 तक सत्यापित लेखों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में लेखा सत्यापन शाखा प्रभारी श्री राकेश कुमार पनिका, मण्डी निरीक्षक दिनांक 11.04.2018 से वर्तमान तक कार्यरत हैं। (ड.) श्री राकेश कुमार पनिका, मण्डी निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में दिनांक 10.09.2016 से कार्यरत है। वर्तमान में श्री पनिका की 02 शिकायत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्राप्त हुईं थी, जिसकी जाँच सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कटनी को दिनांक 24.04.18 एवं 26.08.19 से सौंपी गईं हैं। सचिव कटनी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। श्री पनिका, मण्डी निरीक्षक कटनी द्वारा लेखा सत्यापन प्रभारी के कार्य दायित्वों के तहत् 300 व्यापारिक फर्म कटनी के लेखा सत्यापन का कार्य किये जाने से अक्षमता का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
मुलताई बोरदेही मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
15. ( *क्र. 78 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अंतर्गत मुलताई बोरदेही मार्ग पर लेवल क्रासिंग क्रमांक 265 टी किलोमीटर 897/42-892/02 पर रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को कब-कब पत्र लिखा गया? (ख) क्या उक्त ओवर ब्रिज के निर्माण को अपरीक्षित श्रेणी में सम्मिलित करते हुए बजट प्रावधान/अनुदान किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त ओवर ब्रिज के निर्माण की निविदा जनहित में कब तक जारी की जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पत्र नहीं अपितु माननीय विधायक द्वारा दिनांक 17.05.2019 की केवल एक नोटशीट प्राप्त हुई है। (ख) जी हाँ। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
मल्चिंग फिल्म के वितरण में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
16. ( *क्र. 200 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में गत दिनों 40 करोड़ रुपये की मल्चिंग फिल्म के वितरण में घोटाला सामने आया है? (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदाय की गयी थी? उसका क्या-क्या उपयोग किया गया? अभिलेख उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अनियमितता की जांच हेतु विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को आदेशित किया गया था? यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध करावें। (घ) जिलों में हुई जांच के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? जिलावार विस्तृत जानकारी मय प्रतिवेदन के बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हर्रई से रिचाकुड़ी मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
17. ( *क्र. 143 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा हर्रई से रिचाकुड़ी तक 14 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कब किया गया है तथा 14 किलोमीटर के बाद 4.2 किलोमीटर मार्ग का निर्माण आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? मार्ग निर्माण न होने का क्या कारण है? (ख) शेष 4.2 किलोमीटर का मार्ग का निर्माण कब तक किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2013-14 में कि.मी. 1 से 6 तक बी.टी. कार्य एवं वर्ष 2015-16 में कि.मी. 7 से 14 बी.टी. कार्य किया गया है। शेष 4.20 कि.मी. मार्ग कच्चा (मिट्टी) मार्ग है, जो वनक्षेत्र सीमा में होने के कारण कार्य नहीं हो सका। (ख) वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
PMGSY सड़क योजना अंतर्गत मुरैना जिले में कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 239 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.एम.जी.एस.वाई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने का प्रावधान होकर उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नियम/प्रक्रिया आदि प्रचलन में है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मुरैना जिले में विगत 03 वर्षों में कराये गये कार्यों की जानकारी मांग संख्या लेखा शीर्ष आदि सहित उपलब्ध करावें एवं निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक उपरोक्त योजना हेतु कितने आवेदन (प्रस्ताव) महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मुरैना को दिये गये, की जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) माननीय विधायक महोदय के 03 पत्र प्राप्त हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
19. ( *क्र. 203 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं कितने कार्य प्रगतिरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों की कार्यवार विस्तृत जानकारी यथा कार्य का नाम, निविदा राशि, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्यादेश की दिनांक, कार्यपूर्ण करने की दिनांक तथा वास्तविक रूप से कार्य पूर्ण करने की दिनांक से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित शेष कार्यों (प्रगतिरत) को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं एवं कब तक पूर्ण किये जा सकेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शित निर्धारित तिथि से विलंब से कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार विभाग/ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? कार्यवार विस्तृत जानकारी देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
इंदौर उज्जैन संभाग में टोल वसूली
[लोक निर्माण]
20. ( *क्र. 13 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में इंदौर-उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग की कुल कितनी टोल-रोड पर कितने समय के अनुबंध पर टोल वसूला जा रहा है? प्रत्येक सड़क की सम्पूर्ण अनुबंध की प्रतिलिपि तथा लागत राशि बतावें। (ख) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक उक्त सड़कों में विभिन्न कार्यों एवं अव्यवस्थाओं को लेकर कतनी-कितनी शिकायत,किस-किस व्यक्ति द्वारा, कब-कब की गयी? उक्त समस्त सड़कों की कुल सड़क निर्माण राशि तथा प्रश्न दिनांक तक वसूली गयी कुल राशि,प्रत्येक टोल-वार, सड़क-वार अलग-अलग चार्ट के रूप में बातायें। (ग) उक्त टोल सड़कों के निर्माण के पश्चात अनुबंध के आधार पर सेफ्टी ऑडिट कितने-कितने समय में कराना आवश्यक था? क्या सभी सड़कों का ऑडिट अनुबंध अनुसार समय पर ही कराया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब,किस-किस ऑडिटर ने ऑडिट किया? ऑडिटर कम्पनी/व्यक्ति का नाम सहित इसमें पाई गयी खामियों सहित जानकारी देवें। क्या समस्त खामियों को प्रश्न दिनांक तक दूर कर लिया गया है? यदि हाँ, तो खामियां दूर करने के पश्चात सड़कों का निरीक्षण कब-कब,किस-किस सक्षम अधिकारी ने किया? (घ) उक्त टोल सड़कों के खिलाफ एक जनवरी 2010 के पश्चात कितनी शिकायत माननीय न्यायालय में दर्ज कराई गयी? किस-किस सड़क का टोल कितने-कितने समय के लिए बंद किया गया? शिकायतकर्ता एवं न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक उक्त सडकों के संबंध में कुल 909 शिकायतें प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। निर्माण राशि एवं टोल वसूली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) सेफ्टी आडिट प्रतिवर्ष कराना आवश्यक है। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है। (घ) उक्त टोल सड़कों पर माननीय न्यायालय में कुल 05 याचिकाएं दर्ज कराई गईं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''घ'' अनुसार है।
मजरा टोला एवं मूल ग्राम से पृथक बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 284 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मजरा-टोला एवं मूल ग्राम से पृथक बसाहटों को सड़कों से जोड़ने की वर्तमान में क्या योजना हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में किन-किन ग्रामीण मार्गों पर कौन-कौन से मजरे-टोले तथा मूल ग्राम से पृथक बसाहटें हैं जो कि सड़कों से जुड़ने से वंचित हैं? (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार मजरा-टोला व बसाहटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने हेतु कोई नीति बनाएगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सतना हवाई पट्टी निर्माण में अनियमितता की जाँच/कार्यवाही
[लोक निर्माण]
22. ( *क्र. 148 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की हवाई पट्टी नवीनीकरण कार्य गुणवत्ताविहीन होने पर कार्यपालन यंत्री सतना एवं एस.डी.ओ. को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, क्या जबाव मिला? क्या मुख्य अभियन्ता रीवा एवं अधीक्षण यंत्री रीवा द्वारा निरीक्षण उपरांत गुणवत्ताविहीन कार्य के बावजूद रनिंग भुगतान लगभग चार करोड़ का किया गया एवं मुख्य अभियंता ने फाईनल भुगतान के आदेश जारी किये, पूर्ण जानकारी देवें। किन नियमों के तहत ऐसा किया गया? (ख) कार्य अनुबंध पश्चात 9 टेन्डर 2-2 लाख के किस नियम के तहत किये गये हैं? क्या ठेकेदारों से 18 लाख की राशि काट कर भुगतान करना चाहिए जो नहीं किया गया है? बिना पैच वर्क के लगभग 13 लाख भुगतान किया गया, उक्त कार्य में डामर कहां से क्रय किया गया है, बिल की प्रति देवें। उनके पास डामर प्लांट है/नहीं? (ग) क्या उक्त निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने पर संबंधित उपयंत्री को निलंबित किया गया, हवाईपटृटी सतना के गुणवत्ताविहीन कार्य होने पर संबंधित ठेकेदार से राशि की वसूली कब तक कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो कारण सहित बतायें। (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) (ग) सही है, तो एस.डी.ओ.,कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियन्ता रीवा एवं अधीक्षण यंत्री को कब तक निलंबित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त कार्य अपराधिक श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो संबंधित थाने में कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? नहीं करायी जायेगी तो क्यों? कारण सहित बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जवाब प्राप्त नहीं। जांच प्रचलित है। जी हाँ उक्त कार्य में अभी तक रूपये 425.08 लाख का भुगतान किया गया है फाईनल भुगतान रूपये 163.29 लाख का शेष है। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रीवा के पत्र दि. 06.08.2020 द्वारा परीक्षण परिणाम स्पेसिफिकेशन के आधार पर पाये जाने के कारण अंतिम दायित्वों के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की गई है। (ख) प्रशासनिक आवश्यकता एवं अल्प समयावधि होने से जिला प्रशासन द्वारा स्थल पर दिये गये निर्देशानुसार रू. 2.00 लाख एवं रूपये 2.00 लाख से कम की निविदा विभाग के पत्र दि. 09.06.2016 में दिये गये निर्देश एवं कार्य की त्वरित आवश्यकता के कारण लगाई गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट प्रपत्र 'अ' अनुसार। अतः मूल अनुबंध के अतिरिक्त कार्य होने से ठेकेदार से राशि काटने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। डामर क्रय के बिल की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी हाँ उनके पास डामर प्लांट है। (ग) जी हाँ, जांच दल की जांच प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (घ) हवाई पट्टी कार्य के गुणवत्ता की जांच प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा गठित टीम से कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
छतरपुर जिले में सड़क निर्माण हेतु बजट का आवंटन
[लोक निर्माण]
23. ( *क्र. 4 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग की विभागीय अनुदान मांग की, मांग संख्या 24, लेखा शीर्ष 5054 में छतरपुर जिला में खौप से बडेरा पुरवा लल्लन जू का पुरवा-तलवापुरवा सरानी मार्ग निर्माण का प्रस्ताव था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक बजट आवंटित कर दिया जावेगा? (ग) क्या लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग की मांग संख्या 24 लेखा शीर्ष 5054 मद क्रमांक 3 में उल्लेखित सभी प्रस्तावों को सदन ने पास किया था? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के लिए बजट कब आवंटित होगा? यदि नहीं, तो किन प्रस्तावों पर किन कारणों से कटौती की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न होने से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने से आवंटन के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 381 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में कितने लाभार्थी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में आवास कार्य कितने निर्माणाधीन हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किश्तों का भुगतान सही समय पर किया जा रहा है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) राशि की उपलब्धतानुसार समय पर भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायत पडरिया के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 154 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पड़रिया निवासी हिमांशु द्विवेदी, सुदामा प्रसाद यादव एवं संजीव कुमार मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत पडरिया वि.ख. रायपुर कर्चु. जिला रीवा के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध 9280800 रूपये का आहरण कर राशि गबन की शिकायत कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, सी.ई.ओ. जिला पंचायत रीवा को की गयी? शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांक (क) में वर्णित शिकायती पत्रों के आधार पर कोई जाँच भौतिक सत्यापन कराकर की गयी? यदि हाँ, तो जाँच करने वाले अधिकारी का नाम पद सहित बताएं तथा जाँच तथा भौतिक सत्यापन के समय क्या शिकायतकर्ताओं को भी उपस्थिति के लिए आहूत किया गया? सूचना की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं बुलाया गया? कारण बताएं तथा यदि जाँच हुई तो जाँच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित शिकायतों की जाँच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जायेगी? यदि हाँ, तो जाँच की समय-सीमा बताए।
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। शिकायत पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जिला पंचायत रीवा के आदेश क्रमांक 676 दिनांक 06.02.2021 के द्वारा शिकायत की जांच हेतु श्री युवराज सिंह झारिया, कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.सेवा.श्री राजेश पाण्डेय सहायक यंत्री, श्री सुमित वर्मा, उपयंत्री एवं श्री राजेश श्रीवास्तव, उपयंत्री को सम्मलित कर 04 सदस्यीय जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल का गठन कर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में जांच कराई जा रही है। जांच की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर ली जावेगी।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
ग्राम
सरोवर योजना
के लंबित
देयकों का
भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 5 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के अन्तर्गत अधिकांश सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदारों को विभाग द्वारा लंबित देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदारों के द्वारा सरोवर निर्माण कार्यों में लगाये गये मजदूरों, ट्रक ड्रायवरों, क्लीनरों, राजमिस्त्रियों व आदि को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है। यदि हां, तो लंबित देयकों का पूर्ण भुगतान संबंधित ठेकेदारों को अभी तक नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा लंबित देयकों के भुगतान कराने हेतु मान मंत्री महोदय जी को प्रेषित पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/448 दिनांक 08.09.2020 एवं मुख्य सचिव महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/460 दिनांक 10.09.2020 तथा अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/447 दिनांक 08.09.2020 को प्रेषित पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिन ठेकेदारों द्वारा सरोवरों का निर्माण कार्य किया गया है, उन ठेकेदारों को लंबित देयकों (बिलों) का भुगतान विभाग द्वारा कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। योजनांतर्गत आवंटन की अनुपलब्धता के कारण लंबित देयकों का भुगतान संबंधित ठेकेदारों को नहीं किया जा सका है। (ख) प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही कर सरोवर निर्माण की राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग को लेख किया गया है। (ग) योजनांतर्गत आवंटन उपलब्ध होने पर संबंधित ठेकेदारों को लंबित देयको का भुगतान कर दिया जावेगा।
मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जाँच
[लोक निर्माण]
2. ( क्र. 7 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह से सावरी मार्ग का निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं कराये जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127 /2020/727 दिनांक 31.12.2020 प्रेषित किया गया था? उक्त शिकायत पत्र पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम खिरसाडोह से सावरी मार्ग निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच प्रश्नकर्ता के समक्ष किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कब तक आदेश जारी करते हुए, जाँच पूर्ण करा ली जायेगी? जब तक विभाग द्वारा जाँच पूरी नहीं कराई जाती है, क्या तब तक निर्माण कार्य को बन्द रखा जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में वर्णित पत्र जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है दिनांक 04.02.2021 को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल सिवनी द्वारा दिनांक 10.02.2021 की तिथि जांच हेतु निर्धारित की गयी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल सिवनी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तिथि जांच हेतु नियत की गई है। अतः शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।
सिवनी जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 9 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 17 दिसम्बर 2018 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी की ग्राम पंचायतों में किस-किस मद से किन-किन कार्यों/योजनाओं के लिये राशि स्वीकृत की गई? जनपद पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। पंचायत राज संचालनालय द्वारा कार्य स्वीकृति के क्या नियम-निर्देश है? आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त कार्यों की जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कौन-कौन से कार्यों की अनुशंसा की गई? कितने कार्य स्वीकृत किये गये? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। क्या कार्यों की स्वीकृति में भेदभाव किया जाता है? यदि हाँ, तो बतावें। (ग) क्या उक्त कार्यों की स्वीकृति अनाधिकृत रूप से राज्य स्तर से की गई? यदि हाँ, तो इस कृत्य की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जाँच की जावेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी में प्रश्नांश (क) अवधि से किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वकराधान योजना की प्रोत्साहन राशि से कार्य स्वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो क्या इन ग्राम पंचायतों की भी अनियमितताओं की जाँच की गई? यदि हाँ, तो किसके द्वारा एवं किन-किन जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 17 दिसंबर 2018 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी की ग्राम पंचायतों में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। निर्माण कार्य विभागीय मंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ ग्राम पंचायत छीतापार, जनपद पंचायत सिवनी में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय जनपद पंचायत सिवनी द्वारा जांच कराई गई। जांच संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
4. ( क्र. 10 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक क्षेत्र के कितने किसानों की किस-किस फसल का बीमा किस कंपनी के माध्यम से किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक तहसीलवार विवरण दें। (ख) उपरोक्त वर्षों में गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का,आदि की फसल बीमा की राशि कितने किसानों को कितनी मिली तथा कितने किसानों की फसल बीमा की राशि स्वीकृत हो गई है परन्तु आना शेष है? पृथक-पृथक किसानों की संख्या पटवारी हल्कों के नाम सहित विवरण दें। (ग) क्षेत्र में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन व मक्का फसल मुआवजा की प्रथम किश्त का भुगतान कितने किसानों को कर दिया गया है? किसानों की संख्या ग्रामवार विवरण सहित दें। शेष राशि कब प्रदान कर दी जायेगी? (घ) प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने किसानों का कितनी राशि का ऋण ''जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' में माफ हुआ है। तहसीलवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 में फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. तथा वर्ष 2019-20 में द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2017-18 से खरीफ 2019 तक स्वीकृत दावा राशि भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। खरीफ वर्ष 2019 की स्वीकृत शेष दावा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। रबी 2019-20 एवं खरीफ 2020 के दावों की गणना प्रक्रियाधीन है। रबी 2020-21 के फसल कटाई प्रयोग के आधार पर दावों की गणना की जावेगी। (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कृषकों को क्षति का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 में 330 ग्रामों के 36653 कृषकों को मक्का फसल क्षति की प्रथम किश्त की 33 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधायक निधि की राशि के आहरण में लापरवाही
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 15 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मंदसौर शहर में दिनांक 23.01.2015 को 2 लाख तथा दिनांक 25.01.2019 को अपने संशोधित अनुसंशा से 2.79, कुल 4.79 लाख की राशि राधास्वामी सत्संग मार्ग (विश्राम गृह के पास ) हेतु अनुसंशित की थी? क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण होकर सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार को इसका भुगतान हो गया है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं क्यों? उक्त सड़क निर्माता को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता की विधायक निधि में वर्ष 2014-15 सामान्य मद मांग संख्या 60-4515--00-800-0101-8284-51-000 के तहत बी.सी.ओ टू बी,सी.ओ 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशी समर्पित की गयी थी? राशि प्राप्त होने के पश्चात भी विभाग द्वारा सड़क निर्माता को भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे? (ग) क्या सांख्यिकीय विभाग द्वारा उक्त सड़क की राशि बी.सी.ओ टू बी,सी.ओ 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशी समर्पित करने के बावजूद प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल कार्यालय द्वारा समय पर राशि का आहरण नहीं करने के कारण राशि लेप्स हो गयी जिससे सम्बन्धित सड़क निर्माता को भुगतान नहीं हो सका? यदि हाँ तो जबावदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मार्ग पूर्ण भुगतान शेष है। दिनांक 10.02.2021 को आयुक्त योजना अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राशि रुपये 3.94 लाख का आवंटन पुनः प्रदाय किया गया। (ख) जी हाँ। उपरोक्त कार्य प्रारंभ न होने से इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका एवं संबंधित ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सका। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
हवाई पट्टी के रनवे में ठेकेदार को अवैधानिक रूप से भुगतान
[लोक निर्माण]
6. ( क्र. 26 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग (राजस्व) के अंतर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान किन-किन, स्थानों की, किस दर की निविदा में 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा राशि के एक्सटेंशन के आदेश किस-किस कार्यपालन यंत्री कार्यालयों/अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता कार्यालय रीवा द्वारा जारी किये गये? सभी आदेशों की एक-एक प्रति वर्षवार/ माहवार/ राशिवार/ कार्यवार/ स्थानवार/वर्क आर्डरवार उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वित्तीय वर्षों में मूल निविदा की स्वीकृत दर (राशि) के बाद दस प्रतिशत राशि से ज्यादा की राशि बढ़ाये जाने, एक्सटेंशन करने/स्वीकृत करने का नियम है या नहीं? क्या उक्त नियम का उल्लंघन हुआ है? अगर हां, तो नियमों का उल्लंघन कर शासकीय धन राशि को खुर्द-बुर्द करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा प्रश्नतिथि तक क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं की गई है तो कारण दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्वीकृत निविदा राशि के बाद दस प्रतिशत राशि से ज्यादा की स्वीकृति को शासन वैध मानता है या अवैध?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। स्वीकृति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समस्त स्वीकृति शासनादेश के अनुरूप होने से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 व 3 अनुसार।
विधानसभा लांजी अंतर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत
[लोक निर्माण]
7. ( क्र. 45 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग की कुण्डे से मोहगांव, दहेगांव से देवलगांव, कुल्पा से सालेकसा (महाराष्ट्र,) सिवनीखुर्द से भालवा, हल्बीटोला मार्ग, कटंगी-घंसा-टेकेपार मार्ग लांजी- पूर्वाटोला- सलंगटोला मार्ग,कटंगी से सहेकी मार्ग कोकना से जामडी मार्ग, बोरडी से बिरनपुर मार्ग, इन जर्जर विभागीय सड़कों को बनाने हेतु स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन कब तक करा लिया जाएगा तथा क्या इसे वर्तमान सत्र मे पेंश किये जाने वाले मुख्य बजट में सम्मिलित किया जाएगा? (ख) बजट सत्र 2019 में योजनामद से स्वीकृत मार्ग लांजी-बिसोनी- बिरसी ( महाराष्ट्र,) रोड का कार्य प्रगति पर है, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के बीच सावरीकला ( लांजी घाट,) से गिरोला घाट के बीच बाघ नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता विधायक के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को जो पत्र लिखा गया है उस पर कार्यवाही करते हुये क्या इस पुलिया को वर्तमान सत्र में पारित होने वाले मुख्य बजट मे शामिल करने हेतु स्थायी वित्त समिति में अनुमोदन करा लिया गया है? (ग) यदि नहीं तो क्यों और इसे कब तक करा लिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्राथमिकता क्रम एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष रखना संभव हो सकेगा। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।
CRIF Act 2000 वर्ष 2020-21 के तहत सड़क निर्माण के प्रस्ताव
[लोक निर्माण]
8. ( क्र. 74 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने CRIF Act 2000 वर्ष 2020-21 के तहत सड़क निर्माण के प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष विचार एवं अनुशंसा हेतु भेजे थे? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए? कितने प्रस्तावों पर विचारोपंरात अनुशंसा कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या उक्त प्रस्तावों में से छतरपुर-सटई-अमरौनियां मार्ग का प्रस्ताव भी शामिल था? यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव पर शासन ने विचारोपंरात क्या अनुशंसा की? क्या शासन उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रेषित करेगा यदि नहीं तो?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। विभाग की अनेक योजनाओं में शासन स्तर पर सी.आर.आई.एफ. के भी प्रस्ताव प्राप्त होते है। सी.आर.आई.एफ. के 2020 के गाइड लाइन अनुसार भेजे गये प्रस्तावों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 81 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ तथा क्यों ग्रामवार कारण बतायें। (ख) उक्त ग्रामों में आवास स्वीकृत हो इस संबंध में संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्यप्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन तथा विभाग के अन्य जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त ग्रामों में आवास स्वीकृति के संबंध में मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों तथा सांसदों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के गांव के हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्ध होंगे?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) उक्त ग्राम में आवास स्वीकृत हो, इस हेतु भारत सरकार स्तर पर संबंधित अधिकारियों से संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण द्वारा निरंतर पत्राचार किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत-रायसेन द्वारा राज्य स्तर से निरंतर पत्राचार किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (घ) शेष 10 ग्रामों में जिले से सही जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 82 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की ग्रामपंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारम्भ है तथा क्यों? कारण बतायें उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (ख) रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करवाने तथा निर्माण कार्यों में द्वितीय एवं अंतिम किश्त के भुगतान हेतु मान. मंत्री जी एवं विभाग के अधिकारियों को वर्ष 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए। (ग) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों कारण बतायें कब तक द्वितीय किश्त का भुगतान होगा। (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिन्दुओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्यों कब तक निराकरण होगा तथा इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत 5578 कार्य अपूर्ण तथा 58 अप्रारम्भ है। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का अपूर्ण तथा अप्रारंभ रहना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर है। अतएव कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलायी जाना संभव नहीं है। विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु राज्य स्तर से जारी पत्र दिनांक 20.08.2020, दिनांक 04.12.2020 एवं दिनांक 11.01.2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1, 1.2 एवं 1.3 अनुसार है। इसके अतिरिक्त अपूर्ण कार्यों की सतत् मॉनीटरिंग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व राज्य स्तर के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रत्येक गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से की जाती है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी उत्तरांश (ख) के परिशिष्ट अनुसार है। योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। राष्ट्र स्तरीय नोडल खाते से मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में तथा राज्य स्तरीय खाते से सामग्री मद का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता वेण्डरों के बैंक खातों में किया जाता है। (घ) वांछित जानकारी उत्तरांश (ख) के परिशिष्ट अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 117 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के सर्वे में पात्र हितग्राहियों को चयन का मापदण्ड माना गया है किन्तु क्या उक्त जनगणना के दौरान कई पात्र हितग्राही सर्वे में छूट गये है? यदि हां, तो ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सीहोर के कितने शहरी एवं ग्रामीण अंचलो के हितग्राहियों को कुटीर स्वीकृत किये गये? इनमें से कितने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितने शेष बचे है, योजना प्रारम्भ होने की दिनांक से वर्षवार स्थान सहित हितग्राहियों की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। भारत सरकार द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.inपर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
योजनाओं का क्रियान्वयन तथा हितग्राहियों को अनुदान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
12. ( क्र. 118 ) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले अन्तर्गत किसानों के कल्याण तथा कृषि विकास हेतु शासन/विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं में कितने कृषकगणों को कितना-कितना अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदाय किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अवधि में विभिन्न स्वीकृत योजना में प्राप्त बजट के व्यय का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है अथवा नहीं यदि नहीं तो क्यों नहीं भौतिक सत्यापन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। विभिन्न योजनाओ में प्राप्त बजट का उपयोग योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार किया गया है।
सड़क निर्माण के कार्य को पूर्ण किया जाना
[लोक निर्माण]
13. ( क्र. 129 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के तहत सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 1 जनवरी 2018 से कौन-कौन से मार्ग कितनी लागत के निर्माण की स्वीकृति हुई है? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ख) दुधमनियां से व्योहारखाड मार्ग, बिलारों से पोखरा-रोदो टोला मार्ग, लिलवार से सोन नदी मार्ग, हिनौती से सुपेला पहुंच मार्ग कया इनका प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) बिठौली से कपुरी मार्ग अत्यन्त खराब है, कब से मरम्मत कार्य नहीं हुआ है? उक्त मार्ग का मरम्मत/पुन: निर्माण कब तक कराया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) से संबंधित किस-किस मार्ग का कितना-कितना भुगतान किस फर्म/ठेकेदार का शेष है? कब तक भुगतान करा दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। संधारण नियमित रूप से किया जाकर मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है। (घ) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में वर्णित है।
ठाटीपुर (ग्वालियर) से चम्बल कॉलोनी तक सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
14. ( क्र. 138 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ठाटीपुर (ग्वालियर) से सिविल अस्पताल, चम्बल कॉलोनी तक की बारह सौ मीटर का सड़क का टुकड़ा लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निगम के विवाद में कई वर्षों से उलझा हुआ है? जनवरी 2021 में इस विवाद की क्या स्थिति है? (ख) उक्त सड़क मार्ग से कृष्णा विहार, न्यू दर्पण कॉलोनी, चम्बल कॉलोनी, सिटी सेन्टर, हर्ष नगर, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, लिंक रोड सहित आठ पॉश कॉलोनी से मुख्य बाजार का ट्रैफिक निकलता है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र की सड़क का निर्माण हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की है? (ग) क्या उक्त सड़क मार्ग के निर्माण का विवाद पिछले पांच वर्षों में तीनों विभाग हल नहीं कर सके हैं? क्यों? शासन कब तक उक्त मार्ग के विवाद को समाप्त कर सड़क बनाने हेतु निर्णय कर सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन विभाग संभाग डबरा से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
सेंधवा वरला मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
15. ( क्र. 139 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वानी जिले के अंतर्गत सेंधवा से वरला रोड का निर्माण NDB-II के पैकेज के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ तथा वर्तमान में निर्माण कार्य अधिकारी एवं ठेकेदार की उदासीनता से अधूरा है, यदि हो तो कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) निर्माण कार्य क्यों बंद किया गया है? (ग) क्या अधिकारी एवं ठेकेदार पर कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 01 जनवरी 2019 से नहीं अपितु दिनांक 12 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। जी नहीं। अनुबंध अनुसार दिनांक 10.06.2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ख) जी नहीं। कार्य बन्द नहीं है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सड़कों के निर्माण बावत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 150 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा चुनाव 2018 में सतना जिले में सड़कों का निर्माण न होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की आम जनता द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया था? हा/नहीं? रैगाँव विधानसभा में किन-किन सड़कों का निर्माण न होनें पर उक्त समस्या निर्मित हुई थी पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या चुर्रहाई सड़क, पनास-खम्हरिया-रौड, तुर्री से परसहा, नदना से सिंगरान टोला आदि सड़कों का निर्माण न होने पर रैगाँव विधानसभा में भी चुनाव का आम जनता नें विरोध किया था? हाँ/नहीं? उक्त सड़कों की वर्तमान स्थिति की पूर्ण जानकारी देवें? (ग) क्या पूर्व में जनवरी 2019 से अभी तक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा रैगाँव विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों के निर्माण कराये जानें हेतु विभिन्न स्तरों पर पत्राचार किये हैं, पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है साथ ही कितनी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के प्रकाश में विधानसभा क्षेत्र रैगाँव की जर्जर सड़कों एवं चुनाव में बहिष्कार/विरोध किये गये ग्रामों की उक्त सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चुर्रहाई-सेमरवारा एवं पनास-खम्हरिया मार्गों का निर्माण न होने से उक्त समस्या निर्मित हुई थी। जिला निर्वाचन कार्यालय के पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) माननीय विधायक महोदय द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण करने हेतु विभिन्न पत्राचार पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय दुकानों एवं भवनों को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 155 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम बेलहा नानकार वि.ख. नईगढ़ी जिला रीवा में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत निर्मित किये गये 12 कमरों का निर्माण की लागत एवं निर्माण स्थल की जानकारी दें? (ख) क्या ग्रामीणजनों द्वारा उक्त हाट बाजार की दुकानों में अवैध कब्जा हटाने का आवेदन दिया गया तथा प्रश्नकर्ता द्वारा भी आयुक्त रीवा, कलेक्टर रीवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दो बार पत्र देकर अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा दुकानों से मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिया गया था तथा जिला पंचायत रीवा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.09.19 को सर्व सम्मति से दुकानों से अवैध कब्जा खाली कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था? (ग) क्या ग्रामीणजनों के आवेदन पत्र एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों तथा जिला पंचायत द्वारा 20.09.19 को प्रस्ताव पारित करने के बाद भी आज दिनांक तक कब्जा नहीं हटाया जा सका है, कारण बताते हुए अवैध कब्जा हटाने की समय-सीमा देवें?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत के ग्राम बेलहा नानकार में 04 दुकानें एवं डाडीकला में 08 दुकानों का निर्माण कराया गया था। तहसीलदार नईगढ़ी से अतिक्रमण के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। जिसके संबंध में तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा का पत्र क्र 25, दिनांक 9-2-2021 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा 7 दुकानें किराये पर अनुबंध के आधार पर दी गई है एवं 5 शेष दुकानें ग्राम पंचायत के कब्जे में है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किसी भी दुकान पर अवैध कब्जा नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
सरपंच/सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 161 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के जनपद पंचायत बड़वारा के ग्राम पंचायत बम्हौरी के ग्राम बम्हौरी के वर्तमान सचिव एवं सरपंच द्वारा वनभूमि वफर जोन में नाली नर्सरी का निर्माण कराया गया है? (ख) क्या प्रश्नाधीन पंचायत द्वारा वर्तमान कार्यकाल में जबरन किसान श्री अब्बा यादव की जमीन पर बिना दान पत्र प्राप्त किये सी.सी. रोड/सड़कों का निर्माण कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कार्यकाल में सरपंच/सचिव द्वारा निम्न गुणवत्ता की सी.सी. रोड/सड़कों एवं नाली का निर्माण कराकर व्यय राशि से दोगुनी राशि आहरित कर शासकीय राशि का गबन कर स्वयं के उपयोग में व्यय की गई? इस अनियमितता हेतु कौन-कौन तकनीकी अधिकारी दोषी हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों बतायें? (घ) क्या उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 95 दिनांक 09/06/2020, पत्र क्रमांक 139 दिनांक 17/06/2020 स्मरण पत्र क्रमांक 211 दिनांक 19/07/2020 प्रेषित किये गये हैं? (ड.) क्या उक्त अनियमितता की जांच कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. से कराकर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत बम्हौरी के वर्तमान सचिव एवं सरपंच द्वारा वन भूमि बफर जोन में नाली नर्सरी निर्माण नहीं कराया जाकर अपितु वन भूमि बफर जोन में ट्रेंच (सीपीटी) खुदाई का कार्य कराया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। वर्तमान कार्यकाल में सरपंच/सचिव द्वारा निम्न गुणवत्ता की सी.सी.रोड/सड़कों एवं नाली का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्यों की मोटाई 14 से.मी., 12 से.मी., 13 से.मी. पाई गई। इन कार्यों का मूल्यांकन प्राक्कलन में उल्लेखित मोटाई 20 से.मी. अनुसार करके अतिरिक्त राशि का आहरण कर शासकीय राशि का अपव्यय किया गया। गुणवत्तहीन कराये गये कार्यों हेतु तकनीकी अधिकारी क्षेत्रीय उपयंत्री (संविदा) श्री त्रिभुवन सिंह, पूर्ण रूप से दोषी है तथा श्री एस.के. खर्द, सहायक यंत्री जनपद पंचायत बडवारा गुणवत्ताहीन कार्यों का सत्यापन किये जाने के दोषी है। दोषी तकनीकी अधिकारियों को जिला पंचायत कटनी के पत्र क्रमांक/981/पं.से.स्थापना/2021 कटनी दिनांक 11.02.2021 एवं पत्र क्रमांक/979/पं.से.स्थापना/2021 कटनी दिनांक 11.02.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों से जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। (ड.) जी हाँ। उक्त अनियमितता की जांच हेतु गठित संयुक्त जांच दल में कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. भी शामिल किया जाकर जांच करायी गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
योजनाओं की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 163 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21 में वॉटर शेड में कौन-कौन से कार्य किस-किस मद से कराये गये? कार्य की लागत, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार उपलब्ध करायें? खेत तालाब और तालाब के खसरा की सूची ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत कार्यों की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो पत्र की छायाप्रति देवें? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है।
नागदा-खाचरोद क्षेत्र की रोड को बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की जाना
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 188 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कंचनखेडी, भैंसोला, गोठडा, बडावदा मार्ग की बचत लंबाई से लोहचितारा (खाचरौद) से रघुनाथगढ़ (जावरा) मार्ग को जोड़ने के आदेश की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र क्र. 3571/नागदा दिनांक 22/01/2021 मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर मांग की गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा खाचरौद तहसील के अंतर्गत ग्राम चिरोला से मडावदा फंटा मार्ग 2.00 कि.मी. लागत 99.60 लाख रूपये के निर्माण हेतु 2018-19 के बजट में स्वीकृति प्राप्त रोड के टेण्डर आमंत्रित करने की मांग पत्र क्र. 3573/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर की गई है? यदि हां, तो क्या स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जायेगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी योजना अंतर्गत नरेडी हनुमान से खाचरौद मार्ग 5 कि.मी. खुरमुण्डी से झिरमिरा, दिवेल, चंदोडिया होते हुए तारोद मार्ग 6 कि.मी., भैंसोला से घिनौदा मार्ग 4 कि.मी. मार्ग की मांग पत्र क्र. 3575/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आर्थिक महत्वों के जूना नागदा से गिदगढ़, निनावटखेडा, किलोडिया, खुरमुडी, झिरमिरा, दिवेल, चंदोडिया, तारोद, मोकडी रोड लंबाई 22 कि.मी. के निर्माण की मांग पत्र क्र. 3577/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में भूमि उपलब्धता का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। जी हां। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रेल्वे ओवर ब्रिज व सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 189 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रेसिम उद्योग, लैक्सेस उद्योग, आरसील उद्योग, गुलब्रॉण्डसन मण्डेलिया कैमिकल आदि औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम से उज्जैन-जावरा मार्ग को जोड़ने वाली रिंग रोड पर दुर्गापुरा में रेल्वे फाटक नं.2 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाने हेतु पत्र क्र. 3578/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम को जोड़ने वाली रिंग रोड पर फाटक नं. 2 व रूपेटा रेल्वे फाटक नंबर 3 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान करने की मांग करने पर मुख्यमंत्री द्वारा पत्र क्र. 4120/ सीएमएस/ एमएलए/212/2020 दि. 12/11/2020 द्वारा प्रमुख सचिव को क्या कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं? (ग) मुख्यमंत्री के पत्र क्र. 4099/सीएमएस/एमएलए/212/2020 दि. 11/11/2020 व 4100/ दि.11/11/2020, 4120/ दि.12/11/2020, 4121/ दि.12/11/2020, 4122/ दि.12/11/2020, 4123/दि. 12/11/2020, 2614/दि. 06/08/2020, 2615/दि. 06/08/2020 द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा डी.पी.आर. एवं बजट में स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? पत्रवार विवरण दें तथा उपरोक्त पत्रों के संबंध में प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल एवं मुख्य अभियंता लोनि उज्जैन द्वारा परीक्षण कर क्या प्रतिवेदन व अभिमत प्रेषित किए गए हैं? छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विवरण दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। अभी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) पत्र क्रमांक 4120 दिनांक 12.11.2020 में फाटक नं. 03 पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुये। (ग) पत्र क्रमांक 4120 में उल्लेखित कार्य अभी तक बजट पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है। शेष पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जबलपुर में फ्लाई ओवर का निर्माण
[लोक निर्माण]
22. ( क्र. 201 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में सेतु विभाग की स्थापना पुल/पुलिया/ओव्हर ब्रिज/फ्लाई ओवर आदि निर्माण हेतु की गयी थी? (ख) क्या जबलपुर में निर्माणाधीन मदनमहल-दमोह नाका फ़्लाइओवर का निर्माण सेतु विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? (ग) प्रदेश में पृथक से सेतु विभाग होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधीन उक्त कार्य कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? दस्तावेज उपलब्ध करावें। (घ) जबलपुर में प्रस्तावित अन्य 2 फ़्लाइ ओवर (कटंगा तथा लम्हेटाघाट) के निर्माण की कार्यवाही जब सेतु विभाग द्वारा की जा रही है तो मदन महल फ़्लाइ ओवर का निर्माण की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के अधीन कराने का क्या कारण है? (ङ) क्या मदनमहल-दमोह नाका फ़्लाइ ओवर की ड्राइंग में बार-बार बदलाव किये जा रहे हैं? उक्त फ़्लाइ ओवर की ड्राइंग की अद्यतन प्रति, अधिग्रहित की जा रही भूमि तथा मुआवज़ें भुगतान में आ रहे कुल व्यय की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। सेतु विभाग की अलग स्थापना नहीं की गई है बल्कि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सेतु परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग कार्यरत है। (ख) जी हाँ। शासन के आदेश दिनांक 04.06.2020 के परिपालन में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। ड्राईंग की अद्यतन प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
23. ( क्र. 204 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर अंतर्गत खरीफ फसल 2019 के अंतर्गत कुल कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी प्रीमियम राशि काटी गयी थी? उसके विरूद्ध कितने किसानों को कितनी फसल बीमा राशि प्रदाय की गयी है तथा कितने किसान खरीफ 2019 की बीमा राशि से वंचित रह गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में शेष रहे कृषकों में से किन-किन बैंकों द्वारा कितने-कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय नहीं की गयी है? बैंकवार, किसानों की संख्या एवं राशि की जानकारी से अवगत करावें। (ग) शेष रहे किसानों को खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर अंतर्गत खरीफ 2019 मौसम में 60138 कृषकों की कृषक अंश राशि रू.26203712/- काटी गई। क्षतिपूर्ति राशि रू. 995403067/- का भुगतान 58971 कृषकों को किया गया है। 1167 कृषकों की दावा राशि का निराकरण शेष है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खरीफ 2019 मौसम में भारत सरकार के पोर्टल पर 1167 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 2.6.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्यापन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
जबलपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
24. ( क्र. 207 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज (शास्त्री ब्रिज) के पुनर्निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो इस पुल के निर्माण के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है? (ख) बजट में प्रावधान होने के बावजूद प्रश्नांश (क) में वर्णित रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है? (ग) जबलपुर शहर के इस महत्वपूर्ण पुल निर्माण में विलम्ब की क्या राज्य शासन जांच करवायेगा? यदि हां, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, प्राक्कलन तैयार किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मकरोनिया में रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
25. ( क्र. 222 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मकरोनिया स्थित रेल्वे गेट क्र. 30 पर रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था? कार्य एजेंसी से कब अनुबंध किया गया था एवं कब तक कार्य पूर्ण करना था? विभाग का क्या वर्क प्लान था? समय पर कार्य पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्य समय पर पूर्ण न होने पर कार्य एजेंसी पर कार्यवाही/दंड का क्या प्रावधान है? (ख) कार्य एजेंसी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितना कार्य किया गया एवं कितना कार्य शेष है? कार्य एजेंसी को कब-कब कार्य का भुगतान किया गया? (ग) विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्यों की किन-किन लेबों से कब-कब जाँच कराई गई? (घ) कार्य निर्माण की धीमी गति के कारण एव कार्य एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य के समय यातायात हेतु पर्याप्त सावधानियां न होने के कारण दुर्घटनाओं एवं यातायात में आ रही परेशानियों के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्न दिनांक तक किये गये कार्य की जाँच ठेकेदार द्वारा स्थापित लेब एवं थर्ड पार्टी लेब में निर्धारित फ्रीक्वन्सी में अनुबंधानुसार कराई गई है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम 9 अनुसार है।
पैक हाउस/भंडारण गृह निर्माण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
26. ( क्र. 223 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पैक हाउस/भंडारण गृह निर्माण हेतु किसानों के लिए विभाग की कोई योजना है? यदि हां, तो सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सागर जिले अंतर्गत इस योजना के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितने किसानों को इस नीति के तहत लाभ प्रदाय किया गया? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों ने इस योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत किये थे? कितने किसानों का चयन किया गया? चयन का क्या आधार था? (घ) कितने किसानों द्वारा भंडार गृह/पैक हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? कितने किसानों का शेष है? उन्हें कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्याज भण्डारण गृह निर्माण हेतु सागर विकासखण्ड से 02 कृषकों के आवेदन वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुये, जिनको स्वीकृत किया गया। किसानों को विभागीय एम.पी. एफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर लक्ष्य उपलब्ध होने पर वरिष्ठता के अनुसार चयन किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित 28 कृषकों द्वारा प्याज भण्डार गृह/पैक हाउस की अनुदान राशि रूपये 49.25 लाख प्रदाय कर दी गई है। केवल 01 कृषक का प्याज भण्डारण निर्माण का कार्य शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।
विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
27. ( क्र. 238 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किन-किन मदों के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने का प्रावधान है? जानकारी, योजना का नाम एवं मद का नाम मांग संख्या/लेखाशीर्ष आदि सहित बताते हुए उपरोक्त कार्यों की निर्माण एजेंसी का नाम बतावें एवं मार्ग दर्शिका की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में लोक निर्माण विभाग खण्ड मुरैना के उपखण्ड सबलगढ़ (अर्थात विधानसभा क्षेत्र क्रमां 03 सबलगढ़ जिला मुरैना) में विगत 4 वर्षों में किये गये कार्यों की जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार मांग संख्या आदि सहित दी जावें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्यों के निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु शासन प्रशासन को प्रस्तुत किये गये की जानकारी स्वीकृति कार्य प्रक्रियाधीन आदि सहित दी जावे व स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्या है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब, 'ब-1' एवं 'ब-2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब-1' एवं प्रपत्र-स अनुसार है।
डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
28. ( क्र. 266 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 1594/कार्य/मार्ग/प्रथम स्तरीय प्राक्कलन/सीएम मॉनिट-बी/अनु.क्रं. 2/2020 इन्दौर, दिनांक 16/6/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे 07 डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति की मांग की गई थी? (ख) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 2352/कार्य/मार्ग/प्रथम स्तरीय प्राक्कलन/धार/2020 इन्दौर, दिनांक 5/8/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे पंचायत टाण्डाखेडा (दसई) मे चार खम्ब से कोठडाकला तक 05 कि.मी. तक की डामरीकृत मार्ग की स्वीकृति की मांग की गई थी? (ग) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 2141/कार्य/ प्र.स्त.प्राक्कलन/सीएम मॉनिट-ए/अनु.क्रं. 7/धार/2020 इन्दौर, दिनांक 15/7/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे 03 डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति की मांग की गई थी? (घ) अगर हाँ, तो उक्त तीनों विभागीय पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रस्तावों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत, प्राथमिकतानुसार कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्ज माफी की शेष राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
29. ( क्र. 267 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 197 दिनांक 21 सितम्बर 2020 के खण्ड (ग) के सन्दर्भ मे बतावें कि कर्ज माफी की योजना पर समग्र रूप से विचार कर लिया गया या नहीं? विचार उपरान्त लिये गये निर्णय से अवगत करावें। यदि अभी तक विचार नहीं किया गया तो उसका कारण बतावें। (ख) पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा कर्ज माफी की घोषणा क्या संवैधानिक अधिकार के तहत उचित तरीके से कानूनी मान्यता के अधीन की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर पुनः विचार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना किस नियम के तहत है? उस नियम की प्रति देवें। (ग) बतावें कि वर्ष 2020-21 का कृषि बजट वर्ष 2019-20 के बजट मे 46 प्रतिशत कम याने 20 हजार करोड़ कम का क्यों बनाया गया था? इस सन्दर्भ मे तैयार की गई नोटशीट की प्रतियां देवें तथा बतावें की कर्ज माफी की शेष राशि लगभग 36 हजार करोड़ के एवज में मात्र 02 हजार करोड़ का प्रावधान बजट पुस्तिका में क्यों किया गया था? इससे संबंधित विभागीय नोटशीट की प्रति देवें। (घ) स्पष्ट रूप से बतावें कि सरकार वह कर्ज माफी की शेष राशि का भुगतान करना चाहती है या नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 274 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2015 से प्रश्नांकित दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कार्य का नाम, लागत, ठेकेदार का नाम, प्रशासकीय स्वीकृत एवं कार्य पूर्ण की दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी देवें। 1 अप्रैल 2015 से विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में मार्ग निर्माण के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने कार्य अधूरे हैं? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं? कार्य एजेन्सी एवं लागत सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं वर्तमान में कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में एडीवी-6/7 परियोजना अंतर्गत सिरोंज से बासौदा व्हाया इमलानी-ऐंचदा-गुरोद व लटेरी-शमशाबाद मार्ग की फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है? यदि हां, तो उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कब तक रिपार्ट तैयार होगी? उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होगा? वर्तमान में उक्त मार्ग का मेन्टेनेन्स किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रशासकीय स्वीकृति संस्कृति विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-04/31-2016/30 भोपाल, दिनांक 20.02.2019 सिरोंज संग्राहालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्य की वर्तमान में स्थिति क्या है? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) विकासखण्ड सिरोंज के ग्राम खेजड़ागोपाल से बांसखेड़ी अजीत, नरखेड़ा जागीर से व्हाया मूड़राघाट-फजलपुर मार्ग, पिपलियाहाट व्हाया अबुआढाना, भौंरा-खिरियादांगी मार्ग, पगरानी व्हाया महुआखेड़ा-खेजड़ाहाली मार्ग के शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेगें? (ङ) प्रश्नकर्ता के 1 जनवरी 2019 से विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता, प्रबंध संचालक MPRDC, मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों को कौन-कौनसे पत्र प्राप्त हुए हैं एवं पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? पृथक-पृथक जानकारी देवें। यदि पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ', 'अ-1' एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। मार्ग निर्माण प्रारंभ होने की निश्चित समयावधि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं। वर्तमान में मार्ग का मेंटेनेंस कार्य लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा द्वारा किया जा रहा है। (ग) सिरोंज संग्रहालय के कार्य में अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह रखी गई है। वर्तमान में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कार्य प्रारंभ है। प्रशासकीय स्वीकृति पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2', 'ब-1' एवं प्रपत्र-द अनुसार है।
जिलों में लक्ष्य आवंटन में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
31. ( क्र. 275 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2018 से राज्य एवं केन्द्रीय योजनान्तर्गत यंत्रीकरण में किन-किन जिलों को क्या-क्या लक्ष्य किस आधार पर आवंटन किये गये हैं? (ख) क्या कुछ जिलों को अधिक लक्ष्य दिये गये? संचालनालय स्तर से अधिक लक्ष्य आवंटन वाले जिलों को किसी एक कम्पनी से कृषकों को यंत्र क्रय करने के लिए जिला अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? कौन सी कम्पनी से यंत्र क्रय करवाये जा रहे हैं? कम्पनी का नाम जीएसटी नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) 01 जनवरी 2019 से किन-किन जिलों में कृषकों को पावरटिलर, पावर ब्रीडर और स्प्रे पंप उपलब्ध कराए गए हैं? कृषक का नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करावें तथा बतावें कि किस कंपनी से क्रय किये गये हैं? (घ) क्या कृषकों ने एक ही कम्पनी के यंत्र क्रय किये हैं? यदि हां, तो कम्पनी का नाम जीएसटी नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। इस कृत्य में विभाग का कौन सा अधिकारी दोषी है? विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? संबंधित अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जुन्नारदेव और देलाखारी में नवीन विश्राम गृहों का निर्माण
[लोक निर्माण]
32. ( क्र. 278 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव एवं देलाखारी में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने के कारण क्या स्थानीय निकायों द्वारा भूमि की अदला बदली कर नवीन स्थल पर विश्राम गृह निर्माण कर लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना प्रस्तावित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ है तो स्थानीय निकायों के प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? (ग) क्या शासन द्वारा नवीन स्थल पर विश्राम गृह के निर्माण हेतु प्रक्रिया पूर्ण की जाकर नए विश्राम गृहों के निर्माण हेतु आदेश जारी किए जाएंगे? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का जवाब हाँ है तो कब तक और यदि न है तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। स्थानीय निकाय जुन्नारदेव एवं देलाखारी द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समर्थन मूल्य पर मक्का, धान एवं अन्य अनाज की खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 279 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में खरीफ सीजन में पैदा होने वाली मक्का का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है? (ख) क्या विगत वर्षों में मक्के का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता रहा है? वर्ष 2020 में मक्के का उपार्जन आज दिनांक तक समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रूपये है, जबकि मंडियों के बाहर व्यापारियों द्वारा मक्के की खरीदी 1000 रूपये से 1200 रूपये की जा रही है। इस तरह से जहाँ किसानों की आय दुगनी करने का आश्वासन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है जबकि मक्का समर्थन मूल्य से लगभग आधी मूल्य पर खरीदी जा रही है? यदि उपार्जन एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी की जायेगी तो कब तक? (घ) मक्के का समर्थन मूल्य पर उपार्जन न होने से किसानों को होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा किसानों को पिछली सरकार द्वारा भावान्तर योजना की राशि दी गई थी तो क्या इस वर्ष भी किसानों के हित में मक्का के भावान्तर राशि का भुगतान किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तालाब/रपटा स्टापडेम, पुलिया मरम्मत हेतु विभागीय प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 285 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग की मनरेगा योजना द्वारा निर्मित तालाब/रपटा स्टापडेम, पुलिया मरम्मत कराये जाने हेतु वर्तमान में क्या प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बदनावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित ऐसे तालाब/रपटा/स्टापडेम एवं पुलिया जिनकी स्थायित्व अवधि भी समाप्त हो चुकी हैं उनकी मरम्मत हेतु कोई प्रावधान नहीं होने से मरम्मत कार्य नहीं कराये जा रहे हैं? यदि हां तो इस संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब/रपटा/स्टापडेम पुलिया मरम्मत कराये जाने हेतु कोई नीति बनाएगा? यदि हां, तो क्या और कब तक?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग के पत्र क्र. 5656/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 31.12.2020 से मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक कार्यों के रख-रखाव हेतु के क्रियान्वयन ''ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना'' बावत् निर्देश जारी किये गये है जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
भोपाल जिले में स्टेडियम निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
35. ( क्र. 289 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल जिले में कितने स्टेडियम का कार्य प्रारंभ है एवं किनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं? नाम व स्थान बतायें। (ख) प्रदेश भर में खेल मैदान के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं स्वीकृत राशि से कितने खेल मैदानों का निर्माण हो चुका है व कितने का शेष है और जो अधूरे हैं वह कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? (ग) नाथू बरखेड़ा भोपाल के क्रिकेट स्टेडियम को वर्तमान में क्या स्थिति है? निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) युवाओं के कल्याण हेतु प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं कितने युवा लाभान्वित हुए हैं? क्या बच्चियों के लिए भी खेल मैदान निर्माण करने हेतु किसी तरह की योजना है अथवा नहीं? (ड.) भोपाल के तात्या टोपे नगर के स्टेडियम की स्थिति जर्जर है, स्थिति सुधार हेतु क्या अलग से कोई बजट स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) भोपाल जिले में वर्तमान में टी.टी. नगर स्टेडियम में इण्डोर स्टेडियम निर्माणाधीन है तथा बैरागढ़ में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो गया है। (ख) खेल मैदान निर्माण हेतु पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। विभाग को स्टेडियम अधोसंरचना मद में प्राप्त राशि से ही इण्डोर/आउटडोर स्टेडियम तथा खेल मैदानों का निर्माण/उन्नयन किया जाता है। वर्ष 2020-21 में खेल मैदान निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नाथू बरखेड़ा में विभाग को आवंटित 20.42 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित खेल परिसर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है, इस हेतु कंसलटेंट नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। निर्माण प्रारंभ होने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा युवा कल्याण हेतु संचालित योजनाओं एवं लाभान्वित युवाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। बच्चियों के लिए खेल मैदान निर्माण हेतु पृथक से कोई योजना नहीं है। (ड.) तात्या टोपे स्टेडियम की स्थिति जर्जर नहीं है, इसका नियमित आवश्यक संधारण विभाग द्वारा किया जाता है।
भोपाल जिले में संचालित कुटीर एवं ग्रोमोद्योग
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
36. ( क्र. 290 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में विगत 05 वर्षों में कितने कुटीर उद्योगों के माध्यम से हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/बैंक ऋण उपलब्ध कराएं गये है? (ख) भोपाल जिले में आर्थिक कमी के कारण बंद कुटीर उद्योगों को पुन: जीवित करने हेतु शासन द्वारा किस तरह सहायता प्रदान की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भोपाल जिले में विगत 05 वर्षों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से 916 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/बैंक ऋण उपलब्ध कराये गये है। (ख) बंद कुटीर उद्योगों को पुन: जीवित करने हेतु विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है।
बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें
[लोक निर्माण]
37. ( क्र. 305 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश शासन अनुदान मांग संख्या 24 में सरल क्र. 309,310,311,312,313 पर स्वीकृत है जिसमें संगम चौराहा से खोबदरवाजा, कोर्ट चैराहा से नयापुरा सी.टी. पोर्शन मार्ग आर.सी.सी. रोड नुरिया खाल पुल सहित, खरसोद खुर्द से किलोली, लखेसरा से सोहड़, कोर्ट चौराहा से संगम चौराहा नयापुरा सड़कें स्वीकृत की गई थी? क्या बड़नगर केसुर मार्ग का अनुबंध मेसर्स सोरठीया वल्जी रत्न एण्ड कम्पनी बड़ोदा को दिनांक 04.05.2018 को दिया गया था जिसे 730 दिवस में पूर्ण करना था। लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की सामग्री उपयोग की जा रही है जिसे जाँच दल बना कर जाँच करायी जावेगी। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त सड़कों के संबंध में किन किन सड़कों के टेंडर जारी किये हैं किन-किन रोडों का कार्य प्रारंभ हो गया है किन किन रोडों पर कार्य प्रांरभ नहीं किया गया है किन रोडों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कोर्ट चैराहा से संगम चैराहा तक की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी तथा बड़नगर केसुर मार्ग समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? इसमें विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। बड़नगर केसुर मार्ग के कार्य की निविदा स्वीकृति पत्र दिनांक 25.07.2018 को दिया गया हैं। जी नहीं। जी नहीं। जांच की आवश्यकता नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विवेचना कर अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है इसलिये कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
टोल वसूली में अनियमितता
[लोक निर्माण]
38. ( क्र. 308 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़ से जावरा और जावरा से नयागांव तक 4 लेन की लागत तथा लम्बाई कितनी-कितनी है एवं अनुबन्ध के अनुसार टोल वसूलने की अंतिम दिनांक कौन-कौन सी है तथा दोनों 4 लेन पर प्रारम्भ से 31 जनवरी तक कुल कितना-कितना टोल वसूला गया? (ख) प्रश्नाधीन दोनों 4 लेन पर टोल प्रारम्भ होने के वर्ष से 2021 तक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में कितना-कितना टोल वसूला गया तथा पूर्व के वर्ष से कितना अधिक है? जनवरी 2021 से दोनों 4 लेन पर कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन टोल वसूला जायेगा? (ग) प्रश्नाधीन दोनों 4 लेन पर टोल वसूली की अवधि तय करने हेतु जो प्रशासनिक लिखा-पढ़ी एवं गणना की गई, नोटशीट बनाई गई, जिन दस्तावेजों को गणना में शामिल किया गया, अवधि की गणना तय करने हेतु उक्त लिखित समस्त की प्रति देवें। (घ) प्रश्नाधीन दोनों 04 लेन पर प्रारम्भ से 31 जनवरी 2021 तक लागत का कितना प्रतिशत टोल वसूला जा चुका है तथा टोल वसूली की पूर्ण अवधि तक इस अनुसार लागत का कुल कितना प्रतिशत अनुमान टोल वसूल हो जायगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) टोल वसूली की अवधि तय करने हेतु फिजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार की जाकर परियोजना की लागत के अनुरूप मार्ग पर यातायात गणना एवं भविष्य में यातायात का अनुमान के आधार पर वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन कर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स द्वारा टोल अवधि तय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।
फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 312 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर स्थित रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माणाधीन होकर प्रगतिरत है? (ख) यदि हाँ तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा कुल कितनी ब्रिज निर्माण राशि तथा कुल कितनी मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की है तथा स्वीकृत राशि के माध्यम से क्या-क्या कार्य किया गया है? (ग) उक्त कार्य की स्वीकृति कब प्रदान की गयी तथा उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि कब व कितनी प्रदान की गयी? किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया? (घ) उपरोक्त कार्य हेतु लागत निर्माण राशि उज्जैन सम्भागीय (विभागीय) कार्यालय को कब प्राप्त हुई तथा रतलाम जिला विभागीय कार्यालय को कब प्राप्त होकर प्राप्त राशि से क्या-क्या कार्य हुआ? कितना कार्य शेष है एवं अपूर्ण शेष कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) आवंटन ग्लोबल प्रणाली में रहता है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कार्ययोजना की प्रगति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
40. ( क्र. 313 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा नगर स्थित शुगर मिल परिसर के अंतर्गत बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर विभिन्न उद्योग धंधे प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ तो क्या अनेक औद्योगिक निवेशकों ने नवीन उद्योग धंधे प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन/विभाग को इस हेतु आवेदन भी प्रेषित कर निर्धारित शुल्क राशि जमा की है? (ग) यदि हाँ तो उक्त परिसर अंतर्गत प्रथम चरण में किन-किन निवेशकों ने किन-किन औद्योगिक कार्य हेतु आवेदन किये हैं? नामवार व कार्यवार जानकारी दें एवं परिसर अंतर्गत अधोसरंचना निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जाकर क्या-क्या कार्य किये जायेंगे? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र (शुगर मिल परिसर) की अधोसंरचना के कार्यों को कब प्रारम्भ किया जाएगा तथा निवेशकों (आवेदकों) को प्लाट आवंटन, ले-आउट नियमानुसार अनुबंध, रजिस्ट्री इत्यादि कार्य कब तक किये जायेंगे?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जी नहीं, अपितु जावरा नगर के शुगर मिल परिसर में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त परिसर में स्थानीय निवेशकों की टेक्सटाईल सेक्टर के साथ ही अन्य सेक्टर के उद्योगों की स्थापना में रूचि के दृष्टिगत निवेशकों की रूचि ज्ञात करने के लिए मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा प्री-बुकिंग के लिए विज्ञप्ति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार जारी की गई, जिसमें कुल 245 इच्छुक निवेशकों द्वारा रूचि प्रदर्शित की गई एवं निर्धारित शुल्क जमा की गई हैं। जिन निवेशकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। इस परिसर में टेक्सटाईल गारमेंट पार्क की स्थापना हेतु रू. 41.18 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी थी। बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधोसंरचना कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है एवं यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के पश्चात् भू-आवंटन नियमों के अनुसार निवेशकों को भू-आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
श्रमिकों हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
41. ( क्र. 319 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में कटनी जिले में किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों के उत्थान के लिये कितने कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रकार के कुटीर एवं उद्योग खोले गये तथा उन्हें कब-कब कितना लाभ उपलब्ध करवाया गया? बिन्दुवार, जनपदवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कुटीर उद्योग क्या प्रश्न दिनांक पर गतिशील हैं एवं कितने बंद हो गये हैं? बंद कुटीर उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने हेतु क्या शासन की कोई कार्य योजना है? (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर महिलाओं द्वारा निर्मित बीड़ी व्यवसाय कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है? इसके संरक्षण हेतु क्या शासन कोई कार्ययोजना बनायेगा? क्या शासन बंद हो रहे बीड़ी निर्माण श्रमिकों के लिये वैकल्पिक कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कोई कार्ययोजना बनायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कटनी जिले में विगत पांच वर्षों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के परिवारों को कुटीर उद्योग स्थापित कराने हेतु उपलब्ध कराये गये लाभ की वर्षवार, उद्योगवार, जनपदवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (अ), (ब) एवं (स) अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त कुटीर उद्योगों के बंद होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा बीड़ी श्रमिकों के संरक्षण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई जा रही है। वर्तमान में विभाग में कोई स्वरोजगार योजना चालू नहीं है एवं बजट आवंटन प्राप्त नहीं है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
42. ( क्र. 355 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत किन-किन सड़कों, पुल तथा भवनों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना था? उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने के लिये विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये गये? (ख) रायसेन जिले की किन-किन सड़कों/पुल निर्माण में वन भूमि का व्यवधान, विद्युत तार एवं पोल हटवाने की कार्यवाही अथवा भू-अर्जन की आवश्यकता है? उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित है? इनके निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में स्वीकृत किन-किन सड़कों, पुल तथा शाला भवनों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित नहीं हुई तथा क्यों? कब तक निविदा आमंत्रित होगी? (घ) रायसेन जिले में सड़क/पुल स्वीकृति तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', 'अ-2' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'स' एवं 'स-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'द' अनुसार है।
गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्हांकन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 373 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रकाशित रेत नियम 2019 की कंडिका 4 में ग्राम के गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्हांकन, आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किया? (ख) यदि हाँ तो कंडिका 4 में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं? उनके अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र. शासन ने किस दिनांक को परिपत्र जारी किया? यदि परिपत्र जारी नहीं किया हो तो कारण बतावें। (ग) ग्राम के गरीबों से संबंधित शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में लगने वाले किस-किस गौण खनिज की खदानों के चिन्हांकन एवं आरक्षण की कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
44. ( क्र. 374 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन जय किसान ऋण माफी योजना बंद करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कितने किसान हैं जिनका नाम ऋण माफी योजना की सूची में होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके? (ग) जय किसान ऋण माफी योजना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुये हैं? जिलेवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नरसिंहपुर जिले में नाली/सड़क/पुलिया निर्माण
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 382 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिला नरसिंहपुर में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर/गोटेगांव/ गाडरवारा में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभागों द्वारा कितने पुल/नाली/सड़क/पुलिया आदि कार्य किये गए हैं एवं कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) विभागों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? (ग) कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए एवं कितने किए गए?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 02 कार्य पूर्ण किये गये, 01 कार्य प्रगति पर है। प्रश्नाधीन अवधि में किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'', ''अ-1'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रू. 2788.23 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 (जनवरी 21 तक) राशि रू. 1783.79 करोड़ प्राप्त हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ-1'' एवं ''ब'' अनुसार है। किये गये कार्य की जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार।
आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर ग्राम एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 389 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश में संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं से युक्त एवं 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर ग्राम एवं प्रत्येक परिवार के सदस्य को रोजगार अथवा व्यवसाय उपलब्ध कराकर उक्त ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत/आत्मनिर्भर ग्राम/आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की क्या योजना है? उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की योजना के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत बनाए गए आत्मनिर्भर ग्रामों के नाम, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के नामों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर अथवा स्वयं कोई ऐसे ग्रामों को एवं ग्राम पंचायतों को चिन्हित करेंगे जिन्हें प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत के अंतर्गत मॉडल के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर ग्राम/ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या संपूर्ण मध्यप्रदेश में ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने हेतु तथा उनके जीवन स्तर सुधारने हेतु तथा ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन कर आत्मनिर्भर ग्राम/आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत के निर्माण के सपनों को साकार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार, आजीविका, आवास, स्वच्छता एवं भूमि तथा जल संरक्षण, पर्यावरण-संरक्षण ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि की विभिन्न योजनाएं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना संचालित हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार योजना विकास एवं आत्म निर्भरता की ओर एक सतत् प्रक्रिया अनुसार कराए जाते हैं। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार योजनाएं संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड शहर में प्रस्तावित रिंग रोड
[लोक निर्माण]
47. ( क्र. 393 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड शहर में रिंग रोड का निर्माण होना प्रस्तावित है? क्या प्रस्तावित रिंग रोड की डी.पी.आर. बनाई जा चुकी है? यदि हाँ तो क्या प्रस्तावित रिंग रोड के टेण्डर (निविदा) आमंत्रित किए जा चुके हैं? यदि नहीं तो कब तक किए जावेंगे? (ख) क्या रिंग रोड बनाने की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
SPTS मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
48. ( क्र. 394 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में SPTS मार्ग का टेण्डर कब हुआ था एवं कितनी राशि स्वीकृति हुई? कार्य पूर्ण करने की समयावधि कब तक है? (ख) क्या उक्त टेण्डर की राशि को रिवाइज किया गया है? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत राशि रिवाइज की गई है? (ग) क्या उक्त मार्ग की गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन किसी अधिकारी/संस्था द्वारा किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है। उनसे प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार।
आयातित दलहन पर बकाया ब्याज राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
49. ( क्र. 408 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की इन्दौर एवं कटनी मंडी में प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर वर्ष 1998 से 2009-10 तक की जो निराश्रित शुल्क फर्मवार बकाया ब्याज सहित है, उसकी सूची उपलब्ध करावें तथा उक्त राशि में से कितनी राशि वर्तमान तक वसूल की गई है? यदि नहीं तो क्यों तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं और उसके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही करेंगे? (ख) कटनी कलेक्टर द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन सामाजिक न्याय नि:शक्तजन कल्याण विभाग को पत्र क्र. 3211 दिनांक 20.02.2019 जो लिखा है, उसकी प्रति उपलब्ध करावें। निराश्रित शुल्क वसूली के संबंध में शासन से आदेश/निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से जो पत्र लिखे गए हैं उनकी प्रतियां एवं नोटशीट उपलब्ध करावें तथा जो आदेश/निर्देश प्राप्त हुए हों, उसकी भी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रबंध संचालक, मंडी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्देश देने की शक्ति रखता है। यदि नहीं तो प्रबंध संचालक सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी को पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/47/कटनी/1360 दि.18.02.2019 क्यों लिखा? क्या उक्त पत्र को निरस्त किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। (घ) कृषि उपज मंडी कटनी की जो शिकायतें प्रश्न दिनांक तक लम्बित हैं उनकी जांच दल गठित कर शीघ्र कराने में शासन/मंडी बोर्ड को क्या परेशानी है, जबकि जांचें 2016 से लंबित हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी एवं इन्दौर में प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर वर्ष 1998 से वर्ष 2009-10 तक वांछित जानकारी 12 से 22 वर्ष पूर्व के साथ अत्यधिक वृहद स्वरूप की होने से अभिलेख एकत्रीकरण कराया जा रहा है। उसकी उपरांत उनका परीक्षण, मिलान, गणना आदि की कार्यवाही की जावेगी। उक्त अवधि में से वर्ष 2009-10 में कृषि उपज मंडी समिति कटनी (दिनांक 01.09.2009 से 25.12.2009 तक) तथा कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10 तक) आयातित दलहन पर अधिरोपित तथा जमा निराश्रित शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उपरोक्त स्थिति मे अभी उत्तरदायित्व का निर्धारण अथवा किसी पर कार्यवाही की स्थिति नहीं है। (ख) कलेक्टर कटनी के पत्र दिनांक 20.02.2019 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। निराश्रित शुल्क वसूली के संबंध मे शासन से आदेश/निर्देश प्राप्त तथा इस कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रो एवं नोटशीटों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी को जारी पत्र अनुसार दाल मिलर्स को आयातित दलहन पर मंडी फीस से छूट रहने की अवधि में निराश्रित सहायता राशि की वसूली नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि आयातित दलहन पर मंडी फीस से वर्ष 1998 से समय-समय पर वर्ष जुलाई 2019 तक छूट प्राप्त थी। वर्ष 2015 से पूर्व मंडी कटनी द्वारा भ्रांतिवश यह समझ कर मंडी शुल्क के साथ-साथ निराश्रित शुल्क की भी छूट है की वजह से निराश्रित शुल्क की वसूली नहीं की गई। प्रदेश में आयातित दलहन पर मंडी फीस से छूट देने से तथा कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा निराश्रित शुल्क भूलवश/भ्रांतिवश वसूल नहीं किये जाने के कारण मंडी कटनी के दाल मिलर्स को लायसेंस नवीनीकरण पर रोक नहीं लगाई जाने के निर्देश कृषि उपज मंडी समिति कटनी को दिये गये थे। उक्त कार्यवाही निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिये निराश्रित शुल्क वसूली योग्य होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) कृषि उपज मंडी समिति कटनी की समय-समय पर पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 57 शिकायतों की जाँच म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को विभिन्न पत्रो से सौंपी गई है, साथ ही उक्त शिकायतों के संबंध मे वरिष्ठालय स्तर से संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड भोपाल एवं उप संचालक आंचलिक कार्यालय उज्जैन को दिनांक 29.01.2021 से सौंपी गई है। जाँच समय-समय पर सौंपी जाने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
चुरहट विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क
[लोक निर्माण]
50. ( क्र. 425 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरी-डांडी टोला पहुँच मार्ग की अद्यतन स्थिति क्या है? यह कार्य अभी तक क्यों प्रारंभ नहीं हुआ है? भूमि अधिग्रहण की क्या स्थिति है? यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी? (ख) चुरहट नगर पंचायत में मुख्य बाजार से होकर जाने वाली सड़क (NH) के निर्माण के संबंध में क्या कोई कार्यवाही हुई है? इसे उपयोग लायक कब तक बना लिया जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों का मजबूतीकरण होना है एवं यह कार्य कब तक हो जायेगा? (घ) रामपुर रेस्ट हाउस हेतु क्या सरकार नवीन कमरों का निर्माण कराने की योजना बना रही है? कब तक रेस्ट हाउस में नवीन कमरों का निर्माण करा दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग का कार्य प्रगति पर है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश लोक निर्माण विभाग से सबंधित नहीं है, अपितु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) वर्तमान रेस्ट हाउस में नवीन कमरों के निर्माण की कोई स्वीकृती नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चित्रकूट नगर की जर्जर सड़कों की मरम्मत
[लोक निर्माण]
51. ( क्र. 428 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चित्रकूट नगर की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न प्रमुख सड़कें जर्जर हालात में हैं, जो दुर्घटना एवं अनहोनी को आमंत्रण दे रही हैं? इन सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण की शासन की मंशा को स्पष्ट करें। इन्हें कब तक सुधारा जायेगा? (ख) क्या पवित्र नगरी चित्रकूट नगर की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रमुख सड़कें जर्जर हैं और चलने योग्य नहीं है? क्या इनके चौड़ीकरण की योजना भी है? यदि हाँ तो कब तक योजना पर कार्य शुरू होगा? स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' 'अ-1' एवं '1' अनुसार। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
पोरसा से मेहगांव मार्ग की जांच
[लोक निर्माण]
52. ( क्र. 483 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोरसा से मेहगांव मार्ग (राजमार्ग) के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री (मिट्टी, गिट्टी, मोरम, जी.एस.बी.) इत्यादि की विभाग द्वारा जांच कराई गई थी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की उच्च स्तरीय जांच प्रश्नकर्ता के समक्ष सेम्पल लेकर मिट्टी की सी.बी.आर., पी.एल., एल.एल., पी.आई. तथा सी.आर.एम. व जी.एस.बी., डब्लू.एम.एम. की ग्रेडिंग एवं कॉन्पेक्शन जांच किसी अन्य लेब या संस्था के माध्यम से प्रश्नकर्ता के समक्ष करवा कर जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक स्तर पर संतोषजनक न पाये जाने पर उक्त कार्य एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? उक्त एजेंसी के ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। वर्तमान में मार्ग निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार किया जा रहा है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस का उपयोग
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 487 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता को विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बरगी के ग्राम हुल्की में लोक निर्माण विभाग का विभागीय रेस्ट हाउस स्थापित है, जिसमें अधिकतर विभाग एवं अन्य किसी विभाग के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उक्त रेस्ट हाउस का औचित्य क्या है? गत 2 वर्षों में कितनी बार रेस्ट हाउस का उपयोग हो पाया है? (ख) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक इसका उपयोग एवं रख-रखाव पर किये गये व्यय की जानकारी वर्षवार दी जावें। (ग) क्या विभाग उक्त रेस्ट हाउस के उपयोग नहीं होने की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रेस्ट हाउस को पर्यटन विभाग को लीज पर अथवा निविदा जारी कर देगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो स्पष्ट कारण बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। उक्त रेस्ट हाउस पूर्व से विभाग के अधीन है तथा विगत दो वर्षों में आठ बार रेस्ट हाउस का उपयोग किया गया है। (ख) प्रश्नानुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त रेस्ट हाउस पर्यटन विभाग को सौंपने की कार्यवाही राज्य शासन की नीति अनुसार की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन एवं स्टेडियम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 488 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र में आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनीटोला में सामुदायिक भवन निर्माण एवं जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गंगई के ग्राम गंगई में खेल मैदान निर्माण के प्रस्ताव विभाग के पास प्रस्तावित किये गये हैं? यदि हाँ तो निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी? उक्त सामुदायिक भवन एवं खेल मैदान निर्माण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या हैं? (ख) उक्त दोनों ही कार्यों की स्वीकृति में विलंब का क्या कारण रहा? कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर एवं शहपुरा भिटौनी के विभाग में लंबित प्रस्तावों की भी सूची दी जावे।
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ