मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2021 सत्र
मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
कार्यालय
में
अधिकारियों
की नियुक्ति
[वाणिज्यिक कर]
1. ( *क्र. 655 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने भरे तथा कितने रिक्त हैं? क्या विगत 3 वर्षों से अपीलीय प्राधिकारी (जी.एस.टी. एवं नेट अधिनियम के अंतर्गत) की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे व्यापारी/कर सलाहकारों को अपील सुनवाई हेतु भोपाल जाना पड़ता है? क्या शासन अपीलीय प्राधिकारी की स्थायी नियुक्ति करेगा तथा कब तक? (ख) क्या वाणिज्यिक कर सागर वृत्त में व्यवसायियों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति अन्य वृत्तों की तुलना में सबसे अधिक है? परन्तु अधिकारियों के स्वीकृत पद रिक्त होने से व्यवसायियों एवं कर सलाहकारों की समस्या तथा कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है? क्या शासन उक्त समस्याओं के निदान हेतु कोई व्यवस्था करेगा एवं कब तक? (ग) संभागीय मुख्यालय, सागर में वाणिज्यिक कर कार्यालय के नये भवन का लोकार्पण वर्ष 2015 में किया गया था, परन्तु फर्नीचर एवं लिफ्ट की व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं हो पाई है, क्या शासन इस हेतु शीघ्र ही बजट स्वीकृत करेगा तथा कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 45 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 24 भरे तथा 21 पद रिक्त हैं। पदोन्नति से संबंधित बिन्दु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अत: वर्ष 2016 से पदोन्नति लंबित है। विभाग में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं होने से उपायुक्त के पद रिक्त हैं। अत: श्री के.एन. मीणा, तत्कालीन संभागीय उपायुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी सतना को सागर संभाग से संबंधित वेट अधिनियम के अपील प्रकरण निराकरण हेतु उनकी नस्ती पर दिनांक 28.07.2016 के आदेश से हस्तांतरित किए गए। श्री मीणा की सेवा निवृत्ति उपरांत दिनांक 21.10.2020 से श्री आनंद भार्गव, उपायुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी इंदौर को सागर संभाग के अपील प्रकरण हस्तांतरित किए गए हैं। जी.एस.टी. के अपील प्रकरण श्री मिर्रा कुम्हार, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी, मुख्यालय इंदौर को दिनांक 16.05.2018 से, बाद में श्री एस.डी. रिछारिया, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, ऑडिट विंग भोपाल को दिनांक 20.06.2019 से एवं रिछारिया की सेवानिवृत्ति के बाद श्री एच.एस. ठाकुर, राज्य कर संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी भोपाल को दिनांक 15.01.2021 के आदेश से अपील प्रकरण हस्तांतरित किए गए हैं। अपील प्रकरणों के निराकरण हेतु जारी हस्तांतरण आदेशों में संबधित स्थान में केम्प लगा कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश हैं। उपायुक्तों की कमी के कारण सागर संभाग की अपील उपायुक्तों को उनके मूल कार्य के साथ अतिरिक्त रूप से संपादित किए जाने के आदेश हैं। (ख) यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग के सागर संभाग के अधीन आने वाले अन्य वृत्तों की तुलना में सागर वृत्त की राजस्व आय अधिक है, किन्तु विभाग में स्वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत अधिकारियों की संख्या में कमी है। अत: सागर वृत्त के स्वीकृत पदों की पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। सागर वृत्त में एक वाणिज्यिक कर अधिकारी, एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चार वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा तीन कराधान सहायक कार्यपालिक पदों पर कार्यरत हैं। अधिकारियों की उपलब्धता पर रिक्त स्थान की पूर्ति की जा सकेगी। (ग) संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, सागर संभाग को फर्नीचर क्रय हेतु मुख्यालय के पत्र क्रमांक 261 दिनांक 03.12.2021 द्वारा राशि रू. 1,50,000/- का बजट आवंटन किया गया है। संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर सागर के पत्र क्रमांक 1955, दिनांक 06.12.2021 से नवीन वाणिज्यिक कर भवन सागर में लिफ्ट लगाने हेतु 19.35 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है।
माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति
[नर्मदा घाटी विकास]
2. ( *क्र. 591 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्र के झिरन्या विकासखण्ड अन्तर्गत सिंचाई हेतु झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ तो क्या कारण है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति हेतु घोषणा की गई है? यदि हाँ तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदाय की जायेगी? यदि नहीं तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : झिरन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 27.09.2021 को जारी की गई है।
मान डेम समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
3. ( *क्र. 764 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के अंतर्गत गंधवानी विधानसभा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मान डेम समूह जल प्रदाय योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्नांकित (क) यदि हाँ तो उक्त योजना की स्वीकृति किस दिनांक को दी गई एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त योजना से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित हो रहे थे? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त योजना की स्वीकृति के पश्चात् निविदा जारी की गई थी? यदि हाँ तो किस दिनांक को निविदा जारी की गई थी एवं किस फर्म या व्यक्ति को टेण्डर दिया गया था? (घ) तत्पश्चात क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ16-21/2020/2/34/ (2949), दिनांक 22.09.2020 को प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई थी? यदि हाँ तो उक्त योजना को किस कारण से निरस्त किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) योजना की स्वीकृति दिनांक 13-3-2020 को राशि रूपये 257.67 करोड़ की प्रदान की गई थी। स्वीकृति आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं योजना अंतर्गत लाभान्वित ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। दिनांक 13-3-2020 को निविदाएं जारी की गई थीं। दिनांक 23-9-2020 को निविदा निरस्त होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, जल जीवन मिशन के मापदण्डानुसार योजना को संशोधित किये जाने के कारण निरस्त की गई थी।
अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजना का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
4. ( *क्र. 745 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा महिला बाल विकास परियोजना के रूप में अतिरिक्त परियोजना संचालन के मापदण्ड क्या हैं? प्रदेश में अब तक कुल कितनी अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृति उपरांत संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का प्रत्युत्तर यदि सकारात्मक है तो आग्रह है कि त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड त्योंथर में जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्या अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजना का संचालन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ तो त्योंथर क्षेत्र में अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजना संचालन की समय-सीमा जनहित में स्पष्ट की जाये।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई.सी.डी.एस. के तृतीय चरण हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एक लाख की जनसंख्या पर एक बाल विकास परियोजना का मापदण्ड निर्धारित है। वर्तमान में 453 बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत एवं संचालित हैं। (ख) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अतः शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में समय सीमा का प्रश्न ही नहीं।
विगत 5 वर्षों में हुई मृत्यु का विवरण
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
5. ( *क्र. 924 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में मध्यप्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? वर्षवार, जिलावार व तहसीलवार तुलनात्मक रूप से संख्या उपलब्ध कराएं। (ख) वर्ष 2020 व 2021 में राजगढ़ जिले में हुई मृत्यु का माहवार विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित मृत्यु विवरणों में असामान्य बदलाव किसी एक वर्ष विशेष के दौरान आये हैं? यदि हाँ तो उस बदलाव को जिलावार एवं तहसीलवार मृतक संख्या विवरण के साथ उपलब्ध कराएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश में पंजीकृत मृत्यु की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। तहसीलवार संख्या संकलित नहीं की जाती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2019 तक प्रकाशित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य सरकार द्वारा बाजार से लिया गया कर्ज
[वित्त]
6. ( *क्र. 700 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक राज्य सरकार द्वारा बाजार से कब कब, कितना कितना कर्ज लिया गया? (ख) 30 नवम्बर तक राज्य सरकार पर बाजार से लिया गया कितना कर्ज बकाया है? (ग) उपरोक्त दिनांक तक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति की कितनी राशि लेना है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं। मध्यप्रदेश हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्त नहीं हुए है। बजट साहित्य 2021-22 में प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपए 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। (ग) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी.प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों पर प्राप्त राशि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
7. ( *क्र. 889 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में महिदपुर रोड में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के मा. विभागीय मंत्री जी के बजट सत्र 2021 के आश्वासन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) मा. विभागीय मंत्री जी के आश्वासन अनुसार मार्च 2023 तक इसे विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, इस संबंध में अभी तक के समस्त पत्र व्यवहार, आदेशों का विवरण बतावें। (ग) धीमी गति से कार्य करके इसके निर्धारित समय में पूर्ण करने के आश्वासन में विलंब पर उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्नागत भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया गया है तथा सर्वे एवं डिमार्केशन हेतु राशि रूपये 5.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है अतः विलंब का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिकारियों के विरूद्ध लंबित जांच
[सामान्य प्रशासन]
8. ( *क्र. 974 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से 30 नवम्बर 2021 तक की अवधि में आई.ए.एस, आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अवार्ड के लिये आयोजित बैठक में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत किस-किस स्तर पर लंबित होना पाई गई? अधिकारियों के नाम एवं पद सहित बताएं। (ख) वर्तमान में कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कितनी-कितनी शिकायतों की जांच कब-कब से किस-किस जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/ चयन की कार्यवाही भा.प्र.से. (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1955 एवं भाप्रसे (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 तथा भा.प्र.से. (भर्ती) नियमावली, 1954 के अंतर्गत की जाती है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति/निलंबन/ आरोप पत्र अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है, उन अधिकारियों के संबंध में संनिष्ठा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। शिकायतों के आधार पर संनिष्ठा रोकना प्रावधानित नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में जिन अधिकारियों की संनिष्ठा रोकी गई, उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति
[अध्यात्म]
9. ( *क्र. 249 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर का संचालन शासकीय रूप से किया जाता है, जिसके प्रबंधक वर्तमान में तहसीलदार महोदय, तहसील परासिया हैं? क्या शासन द्वारा कोसमी हनुमान मंदिर के लिए जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव सहित जानकारी मांगी गई थी तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया द्वारा गलत जानकारी शासन को भेज दी गई है, कि कोसमी हनुमान मंदिर शासन द्वारा संधारित नहीं है? क्या उपरोक्त संबंध में शासन द्वारा जांच कराकर कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु पुनः प्रस्ताव सहित जानकारी मंगाकर राशि स्वीकृत किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा कब तक राशि स्वीकृत कर दी जायेगी? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को प्रेषित किए गए पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर शासन संधारित नहीं है। इसका संचालन श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर कोसमी व्यवस्था समिति कोसमी जिला छिन्दवाड़ा द्वारा किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधायक स्वेच्छानुदान निधि का हितग्राहियों को भुगतान
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
10. ( *क्र. 957 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 3924/2011/23 यो.आ.सां/17 भोपाल दिनांक 25.07.2011 के अनुसार विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अंतर्गत एक सप्ताह में हितग्राही को राशि उपलब्ध कराने तथा विलंब से राशि का भुगतान करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता द्वारा 01 मई 2021 से प्रश्न दिनांक तक स्वेच्छानुदान निधि से हितग्राहियों को राशि स्वीकृत करने के पत्र योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग को कब-कब दिए गए तथा राशि भुगतान हितग्राही को कब-कब की गई? निश्चित समयावधि में राशि का भुगतान न करने के संबंधित दोषियों के नाम एवं पद सहित बताएं। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर हितग्राहियों को कब तक भुगतान करा दिया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यालय द्वारा मान. विधायक से प्राप्त प्रस्तावों के प्रकरणों में विधायक स्वेच्छानुदान मद में राशि प्रदर्शित नहीं होने के कारण कोषालय द्वारा बैंकर्स चैक तैयार करने में विलम्ब हुआ। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मान. विधायक से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी कर चैक प्रदाय किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हमीदिया अस्पताल में मृत नवजात बच्चों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 796 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस जिले में चाईल्ड इनसेन्टीव केयर यूनिट कार्यरत है? पिछले पांच वर्षों में इनमें कितने नवजात शिशुओं का उपचार किया गया तथा उनमें से कितने मृत हुए? (ख) भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पिछले माह आग लगने और उसमें नवजात शिशुओं के मृत होने की घटना की विस्तृत जांच हेतु किसे नियुक्त किया गया? इस संदर्भ में विभागीय स्तर पर कोई जांच की गई है तो उसका विवरण एवं उस पर किन-किन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश के समस्त जिलों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड मृतकों को सहायता राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( *क्र. 870 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड मृतकों को 1 लाख रू. दी जाने वाली सहायता राशि क्या 50 हजार रू. कर दी गई है? कारण सहित बतावें। (ख) इसके लिए बनाए गये नियमों की जानकारी बतावें। क्या कारण है कि प्रदेश में प्रश्न दिनांक तक किसी को भी राशि प्रदाय नहीं की गई है? यदि कहीं प्रदाय की हो तो बतावें। (ग) यह राशि वितरण कब तक प्रारंभ किया जाएगा? मान. मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रू. की सहायता राशि की घोषणा की थी, इसे मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका? (घ) इसे कब तक घोषणा अनुसार रूपये 1 लाख कर दिया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु लिया गया कर्ज
[वित्त]
13. ( *क्र. 949 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 463 के उत्तर दिनांक 10 अगस्त, 2021 में राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु लिये गये कर्ज की जानकारी दी गई थी? (ख) यदि हाँ तो दिनांक 8 अप्रैल, 2020 से 14 जुलाई, 2021 तक लिये गये कर्ज से कौन-कौन से विकास कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से कराये गये हैं? उनका विवरण देवें। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15 जुलाई, 2021 से 15 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में राज्य सरकार ने किस-किस विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का कुल कितना कर्ज लिया गया है? (घ) उपरोक्त राशि से विकास कार्य के अलावा अन्य किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्य शासन द्वारा म.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। अत: कार्यवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) राज्य सरकार के द्वारा राज्य विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिनांक 15 जुलाई 2021 से 15 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। (घ) राज्य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। अत: कार्यवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( *क्र. 901 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेंसी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्लॉकवार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं उक्त निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्त आवंटन व्यय के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (घ) समस्त जिले में किन-किन विकासखण्डों पर कौन-कौन से डॉक्टर किस दिनांक से किस-किस स्थानों पर पदस्थ हैं? डॉक्टरों के नाम एवं मोबाईल नंबर सहित यह भी जानकारी प्रदाय करें कि किस विकासखण्ड में कितने डॉक्टर के पद रिक्त हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना से जिन सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई, उनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार हैं। जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक निविदाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन का विवरण व प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध एजेन्सियों कुटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं सफल एल-1 निविदाकारों से अनुबंध का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार हैं। (ख) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना को राज्य स्तर से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु नियमित लेखाशीर्ष मद में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इसी क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना जिला लेखा प्रबंधन इकाई- एन.एच.एम. को राज्य स्तर से मरम्मत एवं रखरखाव मद में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना द्वारा ब्लॉक वार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि विभागीय पूल के आवासों पर कोई भी मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य नहीं कराया गया है। जो भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं वो राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भवन शाखा द्वारा आमंत्रित की गई हैं। जिसकी समस्त जानकारी राज्यस्तर पर ही उपलब्ध है एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना द्वारा किसी भी एजेन्सी को मरम्मत एवं रंगाई पुताई से संबंधित किसी भी सामग्री को क्रय किये जाने हेतु अनुबंध नहीं किया गया। कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना को वर्ष 2021-22 में मरम्मत एवं रखरखाव हेतु आवंटन प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार हैं। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय मुरैना द्वारा आवासों में मरम्मत एवं रंगाई पुताई हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई और न ही अनुबंध किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना को शासन से प्राप्त आवंटन व्यय के अभिलेखों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार हैं। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय मुरैना को प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्त आवंटन (आय व्यय) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार हैं। (घ) जिला मुरैना के विकासखण्डवार स्वास्थ्य संस्थाओं पर पदस्थ डॉक्टरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'न' अनुसार हैं।
कोविड महामारी के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( *क्र. 844 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में विगत 2 वर्षों में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई? विधानसभा बरघाट में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई और प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में कितना व्यय किया गया? (ख) बरघाट विधानसभा में कोविड महामारी से मृत लोगों की सूची प्रदान की जाए। (ग) क्या विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा बरघाट में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को किसी प्रकार की क्षति होने पर मुआवजा दिया गया या उनके परिवार के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की? यदि की हो तो बतायें और यदि नहीं की गई तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला सिवनी में विगत 2 वर्षों में 04 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। विधानसभा बरघाट में 01 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। जिसके लिये कोविड केयर सेंटर, सिवनी के लिये रूपये 2045736/- (राशि रूपये बीस लाख, पैतालिस हजार, सात सौ छत्तीस केवल), कोविड केयर सेटर, लखनादौन के लिये रूपये 450000/- (राशि रूपये चार लाख, पचार हजार केवल), कोविड केयर सेंटर, घंसौर के लिये रूपये 16000/- (राशि रूपये सोलह हजार केवल) व्यय किया गया। बरघाट कोविड केयर सेंटर का संचालन एन.जी.ओ. ओम नमो संस्था, बरघाट जिला सिवनी द्वारा किया गया। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त संस्था को कोई भुगतान नहीं किया गया। (ख) बरघाट विधानसभा में कोविड महामारी से 02 लोगों की मृत्यु हुई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा बरघाट में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( *क्र. 787 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये एवं कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की गई? (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितने भवन निर्माणाधीन हैं एवं कितने भवन स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदोन्नति के क्या प्रावधान हैं एवं अभी तक कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत किया गया है? यदि पदोन्नत नहीं किया गया हो तो उसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विगत दो वर्षों में भारत सरकार द्वारा धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति नहीं दी गई है। अतः प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाल विकास परियोजना धरमपुरी में 08 एवं नालछा में 02 इस प्रकार कुल 10 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में 376 भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 11 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति प्रस्तावित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पद मानसेवी होने से उन्हें सीधे पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वरोजगार योजनाओं की सब्सिडी भुगतान पर रोक
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
17. ( *क्र. 108 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्य शासन द्वारा कब बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था, उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी कितनी सब्सिडी रोकी गई है? (ग) इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (घ) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक की स्थिति में जबलपुर जिले में कितने नौजवान बेरोजगार हैं? (ड.) जबलपुर जिले में दिनांक 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से इन योजनाओं का संचालन बंद है। (ख) हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अनुसार दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक की स्थिति में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर जबलपुर जिले में दर्ज आवेदकों की संख्या 1,08,899 है। (ड.) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अनुसार जबलपुर जिले में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक एक वर्ष की अवधि में जिला रोज़गार कार्यालय जबलपुर द्वारा जॉब फेयर योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में 13,221 आवेदकों को रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये।
संचालित नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
18. ( *क्र. 981 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में जल प्रदाय करने हेतु कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं किन-किन ग्रामों में एवं जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति एवं कार्य की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। इन योजनाओं के कार्यादेश कब हुए? कौन सी योजनाएं पूर्ण हैं? कौन सी योजनाएं अधूरी हैं? कौन सी अप्रारंभ हैं? योजनावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्नांकित दिनांक तक सभी नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं? यदि नहीं, तो किस ग्राम की नल-जल योजना कब से एवं किस कारण से खराब है? सुचारू रूप से कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी? उपरोक्त नल-जल योजनाओं में कितनी नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई हैं? खराब अथवा बंद नल-जल योजनाएं कौन-कौन सी हैं? नल-जल योजना महोटी कब से बंद है? बंद होने का क्या कारण है? नल-जल योजना के कार्य की गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई है। यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? इसके लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्वीकृत नल-जल योजना का निरीक्षण प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री द्वारा कब-कब किया गया है? निरीक्षण में क्या कमियां पाई गई हैं? कार्य एजेंसी एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। कमियों के सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) विदिशा जिले के विकासखण्ड लटेरी में महोटी, काछीखेड़ा, झूकरजोगी, बलरामपुर, मुरारिया, विकासखण्ड सिरोंज में भगवंतपुर, भौंरा, मुगलसराय, झण्डवा, भौंरिया, धानोदा, लिधौड़ा, सांकलोन आदि ग्रामों की नल-जल योजनाएं कब से खराब हैं? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ड.) प्रश्नकर्ता के दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से विभाग के प्रमुख अधिकारियों, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री को कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या कार्यवाही हुई एवं प्रमुख अभियंता को पत्र क्रमांक 711/एस.आर.जे./2021, दिनांक 28.06.2021 व कार्यपालन यंत्री को पत्र क्रमांक 712/एस.आर.जे./2021 दिनांक 28.06.2021 एवं सहायक यंत्री को पत्र क्रमांक 713/एस.आर.जे./2021, दिनांक 28.06.2021 को पत्र प्राप्त हुए हैं? पत्रों की छात्राप्रति बतावें। यदि जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो इसके लिए दोषी कौन है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 1 (अ), 2 एवं 3 के अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, एवं 1 (अ) अनुसार है। योजनायें प्रगतिरत हैं, जिनकी पूर्णता तिथि भिन्न भिन्न है एवं पूर्ण होने पर सुचारू रूप से प्रारंभ की जावेंगी। योजनाओं के कार्य पूर्ण होने के पश्चात योजनायें संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित की जावेंगी। वर्तमान में महोटी की नल-जल योजना से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। योजना की गुणवत्ता की जांच निर्धारित थर्ड पार्टी एजेन्सी द्वारा की जाती है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश '' ग'' जल जीवन मिशन से स्वीकृत नल जल प्रदाय योजना का निरीक्षण तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री ने दिनांक 19.5.2021 को करीमाबाद, बलरामपुर, पगरानी एवं परवरिया तथा दिनांक 13.7.2021 को सगडा, सतपाडा,उलाखेडी, मूडराबागल की नल जल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनांक 7.9.2021 को घटवार, पथरिया एवं राजपुर की नलजल योजनाओं में चल रहे कार्यों का एवं सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा चल रहे कार्यों का निरीक्षण प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा सतत किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं है। कार्यों की सामग्री एवं चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी एजेन्सी द्वारा निरंतर रूप से की जा रही है। अत: एजेन्सी एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 के अनुसार है। बंद योजनाओं को चालू कराने हेतु रेट्रोफिटिंग के कार्य प्रगति पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 के अनुसार है। वांछित जानकारी मान. विधायक महोदय को आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गयी है। शेष जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोरोना के दौरान मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 181 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड से हुई मौत के एवज में मिलने वाली अनुग्रह राशि के संबंध में क्या अधिसूचना जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी गाईड-लाईन और उसकी पात्रता के बारे में विस्तृत ब्यौरा दें। (ख) कोविड से हुई मौतों के संबंध में क्या सरकार के पास मृतकों को लेकर कोई सूची उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिपत्र एवं आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। जिलेवार मृतकों की संख्या का पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
मीसाबंदी की पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
20. ( *क्र. 618 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 598, भोपाल दिनांक 07/09/2017 को कलेक्टर जिला छतरपुर को मीसाबंदी घोषित किया जाकर सम्मान निधि प्रदान करने बाबत् उल्लेखित बिंदु की जांच करने तथा अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन इस विभाग को भेजने का लेख किया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की जांच कर प्रतिवेदन भेजा गया था? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक/पु.अ./छतरपुर/जि.वि.शा./च.स./12-9- (105), दिनांक 20/09/2012 के पत्र में राजनीतिक मीसाबंदी के संबंध में धारा 151 जा.फौ. के अंतर्गत दिनांक 12/08/1975 को गिरफ्तार किया जाकर जिला जेल भेजा गया था? जिन्हें दिनांक 18/08/1975 को जेल से रिहा किया गया था, लेख किया था? यदि हाँ, तो उक्त व्यक्ति मीसाबंदी की परिधि में क्यों आता है? कारण स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, विभाग के पत्र क्रमांक 598/796/2014/1/13, भोपाल, दिनांक 07/09/2017 द्वारा कलेक्टर छतरपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया था। (ख) जी हाँ, कलेक्टर छतरपुर के जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, आवेदिका के पति स्व. स्वामी प्रसाद अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री रामचरन अग्रवाल, छतरपुर को दिनांक 12/08/1975 को सी.आर.पी.सी. की धारा 151 के तहत् गिरफ्तार किया जाकर जिला जेल में दाखिल कराया गया था, इस आधार पर स्वर्गीय स्वामी प्रसाद अग्रवाल को लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा /डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 के तहत् पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं। अत: लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा /डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 के नियम-6 के तहत् जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 25.05.2013 के अनुसार इनका आवेदन अमान्य किया जा चुका है।
सोनोग्राफी मशीन का क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( *क्र. 583 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 432, दिनांक 24.02.2021 के उत्तर अनुसार राजगढ़ जिले के महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल, नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन यथासंभव शीघ्र क्रय कर प्रारंभ किया जाना था एवं मशीन क्रय करने हेतु राशि रूपये 10 लाख का आवंटन दिनांक 08.09.2018 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ़ के पास उपलब्ध है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ करने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? अद्यतन स्थिति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त अस्पताल में उपलब्ध आवंटन अनुसार सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। तद्समय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक पदस्थ न होने के कारण सोनोग्राफी मशीन क्रय नहीं की गई थी एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण बजट समाप्त हो गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 5151, दिनांक 11/06/2020 के माध्यम से पुनः बजट की मांग की गई, परन्तु प्रशिक्षित चिकित्सक पदस्थ न होने के कारण मशीन क्रय करना संभव नहीं है। पी.सी.पी.एण्ड.डी.टी. प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त सोनोग्राफी मशीन क्रय किये जाने का प्रावधान है एवं पी.सी.पी.एण्ड.डी.टी. प्रमाण-पत्र प्रशिक्षित चिकित्सक व विशेष अहर्ताधारी चिकित्सक के नाम पर ही जारी होते हैं। (ख) जी हाँ। प्रशिक्षित चिकित्सक व विशेष अहर्ताधारी चिकित्सक की नियुक्ति के उपरान्त सोनोग्राफी मशीन क्रय करने की कार्यवाही किया जाना संभव है। चिकित्सकों की पदपूर्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा निरन्तर जारी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का निदान
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
22. ( *क्र. 791 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक कितने गांव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं और वहां पेयजल संकट गंभीर है? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चित्रकूट विधान सभा में कुल 304 ग्रामों में से 63 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा देने का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से 01 ग्राम में कार्य पूर्ण तथा शेष 62 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। (ख) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक चित्रकूट विधान सभा के 241 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा देने हेतु योजना प्रारंभ नहीं की गई है, इनमें से किसी भी ग्राम में पेयजल संकट गंभीर नहीं है, इन ग्रामों में हैण्डपंपों तथा सिंगलफेस पावर पम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। (ग) जिन ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, वहां नल से जल उपलब्ध कराने के लिये योजना बनाई जा रही है, समस्त घरों में वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन दिया जाना लक्षित है, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।
ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने बाबत्
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( *क्र. 852 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र इछावर के स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से जांच केन्द्रों में कौन-कौन से उपकरण कब से खराब हैं? विवरण बतावें। (ख) क्या सीहोर जिले में विगत एक वर्ष में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है? यदि हाँ तो कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्या इछावर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र इछावर की स्वास्थ्य संस्थाओं का कोई भी उपकरण खराब नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, जिला चिकित्सालय सीहोर, सिविल अस्पताल आष्टा, सिविल अस्पताल नसरूल्लागंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुदनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फार्मासिस्टों की समस्या का निराकरणl
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( *क्र. 494 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रेषित ज्ञापन विभाग को कब प्राप्त हुआ? (ख) उपरोक्तानुसार विभाग को प्राप्त ज्ञापन पर विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं किन-किन बिंदुओं का निराकरण कर लिया गया है? (ग) क्या प्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई समिति बनाई गई है? यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों का नाम एवं प्रश्न दिनांक तक समिति द्वारा की गई कार्यवाही बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रेषित ज्ञापन विभाग द्वारा परीक्षण की कार्यवाही की जाकर मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्र. 879/3932/2016/17/मेडि-1, दिनांक 16.03.2017 द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है, पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की मुख्य मांगो क्रमशः फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के रिक्त पदों की पूर्ती हेतु संचालनालय आवंटन आदेशों की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का वेतनमान ग्रेड-पे 1900 से उन्नयन कर ग्रेड-पे 2400 किये गये शासन आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। संविदा पर नियुक्त फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को चयन परीक्षा में 20 प्रतिशत पद रिजर्व हेतु नियमों में संशोधन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ड'' अनुसार है। म.प्र. पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन का कार्य फार्मासिस्ट से कराये जाने की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''च'' अनुसार है। प्रदेश के जिलों में स्टोर का कार्य फार्मासिस्ट ग्रेड-2 से कराये जाने तथा 03 वर्ष उपरांत पदस्थापना परिवर्तन संबंधी संचालनालय पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छ'' अनुसार है। तद्नुसार फार्मासिस्ट एसोसिएशन की अधिकांशतः मांगों का निराकरण किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविलियन किये गये कर्मियों का वेतन निर्धारण
[वाणिज्यिक कर]
25. ( *क्र. 753 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर विभाग में तिलहन संघ से संविलियन सेवायुक्तों को जो शासन पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर थे, संविलियन पश्चात पांचवां वेतनमान का गणना लाभ वेतन निर्धारण में किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) सेवायुक्तों को पांचवां-छठवां वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने हेतु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिसमापक तिलहन संघ द्वारा समस्त प्रमुख सचिवों को प्रेषित पत्र 4143, दिनांक 20.5.2019 के परिपालन में क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रकरण में अवमानना की स्थिति उत्पन्न है? क्या पत्रानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अंतर्गत वेतन निर्धारण में पांचवां वेतनमान का गणना लाभ से वंचित कितने सेवायुक्तों ने उच्च न्यायालय में याचिका/अवमानना याचिका दर्ज की है? नाम, पद, याचिका क्र., पालन की स्थिति बतायें। (घ) प्रश्नांश 'क' अन्तर्गत कर्मियों को नवीन पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति संबंधी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.5.2016 की बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों में वेतनमान लाभ देने का निर्णय का पालन विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन सुनिश्चित करेंगे? नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन हुए सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई शासनादेश न होने से इसका लाभ नहीं दिया गया है। संविलियन किए गए सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के तहत सीधे छठवें वेतनमान में किया गया है। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग में इस तरह का कोई पत्र आना नहीं पाया जाने से कोई जानकारी/कार्यवाही लंबित नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) में उल्लेखित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/अवमानना दायर करने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। (घ) संविलियन किए गए सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के तहत किया गया है। तिलहनसंघ के सेवायुक्तों को पांचवें-छठवें/सांतवें वेतनमान का लाभ देने की पात्रता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 407/426/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 29.03.2019 द्वारा शासन के विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु एवं मामले का परीक्षण कर उचित कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।
भाग-2
नियम 46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
कोरोना
महामारी के
दौरान खरीदी
गई सामग्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 3 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिये 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 तक कितने पी.पी.ई. कीट, मास्क, सेनेटाईजर एवं अन्य सामग्री खरीदी गई? किन-किन फर्मों से किस दर पर खरीदे गये तथा खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सामग्री का वितरण किस प्रकार से कितनों को किया गया? ब्लॉकवार वितरण की जानकारी दें। (ग) कोरोना की महामारी के चलते कितने शासकीय कर्मचारी उक्त अवधि में इसके शिकार हुये एवं कितने कर्मचारियों को शहीद होना पड़ा एवं सरकार द्वारा उनके परिवार के लिए क्या सहायता प्रदान की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बड़वानी जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 तक पी.पी.ई. किट, मॉस्क, सेनेटाईज़र एवं अन्य सामग्रियों के प्रदायगी की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। सामग्री खरीदी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था की आवश्यकता अनुसार भण्डार क्रय नियम के तहत स्थानीय स्तर पर कोविड-19 में उपयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय किया गया संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) संस्थाओं की आवश्यकतानुसार ब्लॉकवार सामग्री वितरण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) जिला बड़वानी में कुल 170 (एक सौ सत्तर) शासकीय कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान प्रश्नांकित अवधि में संक्रमित हुए, तथा 29 (उनतीस) शासकीय कर्मचारियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई जिसमें से 26 मृतक कर्मचारियों के परिवार को सरकार द्वारा राशि रुपये 1,02,58,910/- (शब्दों में एक करोड़ दो लाख, अट्ठावन हजार, नौ सौ दस मात्र) की सहायता प्रदान की गई एवं 01 (एक) मृतक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई।
जल-जीवन मिशन कार्य योजना का लक्ष्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
2. ( क्र. 4 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजना की कार्य योजना एवं लक्ष्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है? (ख) बड़वानी जिले की चारों विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? जल जीवन मिशन योजना के तहत ब्लॉकवार, ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत मध्यप्रदेश के जिलों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुके हैं? यदि हाँ, तो बड़वानी जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कार्ययोजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? (घ) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में विभाग से प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता युक्त पर्याप्त मात्रा में नियमित पेयजल सुगमता से उपलब्ध करवाना। राज्य एवं भारत सरकार क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में पृथक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि कलेक्टर बड़वानी के माध्यम से संपूर्ण बड़वानी जिले की प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जाँच के उपरांत तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री का प्रभार समाप्त कर अन्य अधिकारी को कार्यपालन यंत्री के पद का प्रभार दिया गया है, तथा पूर्ण जाँच के आधार पर आगामी यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
ट्रामा सेंटर एवं महिला चिकित्सक की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 18 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा वि.स. में ट्रामा सेंटर खोलने के लिए शासन की योजना अथवा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देवें। (ख) गुना जिले एवं चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं महिला चिकित्सकों की जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में ट्रामा सेंटर खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में केवल जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। (ख) गुना जिले में 11 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है एवं 09 पद रिक्त है। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है एवं दोनों पद रिक्त है। विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है, किन्तु चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ पद अनुसार गुना जिले में कार्यरत महिला चिकित्सकों की कुल संख्या 06 है। विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में कोई भी महिला चिकित्सक कार्यरत नहीं है।
नल-जल योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
4. ( क्र. 20 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल निगम द्वारा हटा विधान सभा क्षेत्र के हटा व पटेरा विकासखण्ड अंतर्गत कितनी वृहद नल-जल योजनाएं बनायी जा रही हैं? राशिवार, स्थलवार कार्य एजेंसी सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे। मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की ग्रामवार, राशिवार व स्थलवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे? साथ ही योजनाएं बंद हैं या चालू हैं की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) नल-जल योजनाओं के बंद होने या गुणवत्ताहीन होने की कितनी शिकायतें वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुईं एवं प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई? योजनावार जानकारी प्रदाय की जावे साथ ही बंद नल-जल योजनाओं को चालू किये जाने की शासन की क्या योजना है जानकारी दी जावे व साथ ही जिला दमोह में विगत वर्ष 2020-21 में कितने मोटर पंप पानी की समस्याओं के निदान हेतु ग्रामों को प्रदाय किये गये ग्रामवार मोटर पम्पों की जानकारी प्रदाय की जावे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) ग्राम गैसाबाद की योजना बंद होने की एक शिकायत प्राप्त हुई, वर्तमान में योजना चालू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नल-जल योजनाओं को पूर्ण कर विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को संचालन-संधारण के लिये हस्तांतरित कर दिया जाता है, संचालन-संधारण एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है, स्त्रोत अनुपयोगी होने के कारण बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने हेतु विभाग द्वारा नवीन स्त्रोत निर्माण कराया जाता है, अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जाता है, विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
5. ( क्र. 21 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दमोह की विधानसभा क्षेत्र 057 हटा अनुसूचित जाति अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 अंतर्गत कितने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृति प्राप्त हुई नाम, पतावार, राशिवार जानकारी अस्पताल के नाम सहित बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जल-जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
6. ( क्र. 39 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में जल-जीवन मिशन के तहत कितनी पंचायतों में टंकी निर्माण, पाईप डालना, नलों में टोटी लगाने का कार्य चल रहा है। पंचायतों के नाम, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा सहित पूर्ण जानकारी नवम्बर 2021 की स्थिति में बतावें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त टंकी निर्माण एवं अन्य सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे है। निर्माण की सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता ठेकेदारों द्वारा ही खरीदी जानी है, लेकिन ठेकेदार हल्के किस्म के पाइप खरीद कर पाइप लाइन बिछाये जा रहे है। क्या गुणवत्ता की जाँच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या यह सही है कि पानी के पर्याप्त स्त्रोत, ड्रिकिंग वाटर की जाँच कराई गई है, यदि हाँ, तो किस संस्थाओं से जाँच कराई गई है? (घ) क्या यह सही है कि पाइप डालने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क काटने पर ठेकेदार द्वारा मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबंध में दी गई है लेकिन यह मरम्मत कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उपयुक्त गुणवत्ता की सामग्री लगाई जा रही है। गुणवत्ता की जाँच सीपेट संस्था तथा विभागीय अधिकारियों एवं तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा की जा रही है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ, सड़क काटने पर मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबंध में दी गई है, अनुबंध अनुसार मरम्मत कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।
सिविल अस्पताल बैरसिया में स्वास्थ्य सेवाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 56 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल हॉस्पिटल बैरसिया में कितने चिकित्सकों/विशेषज्ञों के पद स्वीकृत है और कितने चिकित्सक/विशेषज्ञ पदस्थ है नाम/पदनाम सहित बताये? (ख) विभाग द्वारा रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ग) सिविल हॉस्पिटल के मापदण्ड अनुसार किन-किन चिकित्सीय उपकरण की कमी है जिसे कब तक पूरा किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। विभाग द्वारा सि.अ. बैरसिया में संलग्न परिशिष्ट अनुसार द्वितीय श्रेणी पीजी योग्यताधारी चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है, इनके अतिरिक्त एन.एच.एम. संविदा, बंधपत्र चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना भी सिविल अस्पताल बैरसिया में है। शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल के मापदण्ड के आधार पर सिविल अस्पताल में समस्त उपकरण उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( क्र. 77 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ग) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन आंगनवाड़ी केन्दों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अलीराजपुर जिले में कुल 1468 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। (ख) प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में अलीराजपुर जिले में 1326 आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में अलीराजपुर जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है। (घ) अलीराजपुर जिले के समस्त स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
9. ( क्र. 79 ) श्री मुकेश रावत (पटेल), श्री नारायण सिंह पट्टा, श्री प्रताप ग्रेवाल, श्री कमलेश्वर पटेल : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्य शासन द्वारा कब बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? (ग) इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से इन योजना का संचालन बंद है। (ख) हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 85 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर शहर अन्तर्गत अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम है? स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमानुसार किये जा रहे हैं अथवा नहीं? जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई जाँच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जाँच में किन-किन अस्पतालों में अनियमितता पाई गई? (ग) क्या इन्दौर शहर में कुछ वर्ष पूर्व भी एम.वाय. हॉस्पिटल एन.आई.सी.यू. में आग लगी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त घटना के बाद प्रशासन द्वारा शासकीय एवं निजी अस्पतालों पर फायर सेफ्टी संबंधी क्या-क्या प्रबंध किये गये? स्पष्ट करें। क्या कई अस्पतालों में प्रश्न दिनांक तक भी फायर सेफ्टी उपकरणों संसाधन की पूर्ति नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रशासन द्वारा अस्पतालों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा/रोजगार देना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 87 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 से इन्दौर जिला अंतर्गत दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत कोरोना दूसरी लहर में कोरोना के अलावा अन्य कारणों से कितनी मृत्यु हुई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा कोरोना अथवा अन्य कारणों से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा घोषणाएं की गई है? स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कोरोना या अन्य कारणों से हुई मृत्यु से मृतकों के आश्रितों को इन्दौर जिले में किन-किन आश्रितों को मुआवजा दिया गया? कितनी-कितनी मुआवजा राशि किन-किन को कब-कब दी गई? क्या शासन द्वारा मृतकों के आश्रितों को रोजगार आदि दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बड़नगर तहसील की नवीन नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
12. ( क्र. 160 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन के द्वारा 2024 तक समय सीमा निर्धारित की गई है? (ख) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 45 गांवों की नवीन जल योजना की डी.पी.आर तैयार कर कब भेजी गयी? किस-किस कार्यालयों में कितने-कितने समय लंबित रही है? (ग) बड़नगर तहसील की अजडावदा, अकोलिया, अममलावदबीका, असावता, बड़गांवा, बड़गारा, बमनापाती, भोमलवास, भेसलाखुर्द, दोतरु दुनालजा, फतेहपुर, गांवडीलोधा, घुडावन, गुणावद, हरनावदा, जाफला, जलोदसंजर, जादला, झलारिया, कडाई, कल्याणपुरा, लखेसरा, कंजड, लिम्बास, लुहारिया, मकडावन, मरोडा, मालपुरा, पीठोरा, रावदियापीर, सरसाना, सिजावता, उडसिंगा, उमरिया, उटवास, मकडावन आदि ग्रामों की नल-जल योजना कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (घ) नल-जल योजनाओं को विलम्ब से भेजने के लिय कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) नल-जल योजनाओं को भेजने में विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य सचिवालय में अधिकारियों के पदनाम में विसंगति
[सामान्य प्रशासन]
13. ( क्र. 166 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सचिवालय में कुछ विभागों के रूपये 8700 ग्रेड-पे (छठवां वेतनमान) अथवा लेविल 15 सातवां वेतनमान के अधिकारियों को अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव का पदनाम दिया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को उप सचिव का पदनाम दिया गया है? यदि हाँ, तो मंत्रालय स्तर पर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? (ख) मंत्रालय में उप सचिव के पद पर किस वेतनमान के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं? क्या उप सचिव के लिये निर्धारित वेतनमान से उच्च वेतनमान के अधिकारी भी उप सचिव के पद पर पदस्थ किये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्धारित वेतनमान से उच्च वेतनमान के अधिकारियों को निम्न वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों का पदनाम क्यों दिया जा रहा है? उप सचिव के निर्धारित वेतनमान से उच्च वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव का पदनाम दिये जाने से राज्य शासन पर कितना वित्तीय भार आवेगा? (ग) क्या विभागों द्वारा रूपये 8700 ग्रेड-पे के अधिकारियों को अपर सचिव का पदनाम दिये जाने के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को कब-कब प्राप्त हुये हैं? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) मंत्रालय/सचिवालय स्तर पर अपनाया जाने वाला यह भेदभाव कब तक समाप्त कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंत्रालय स्थित विभागों मे अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव के पद पर मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य सेवा यथा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,राज्य प्रशासनिक सेवा, वित्त सेवा एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना (Posting) की जाती है। पदनाम नहीं दिया जाता। अतः भेदभाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मंत्रालय एवं अन्य सेवा के अधिकारियों जो ग्रेड-पे 7600/- (छठवां वेतनमान) सातवें वेतनमान लेवल 14 रूपये 79900-211700 मे कार्यरत है, को उप सचिव के पद पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थ किया जाता है। कतिपय विभागों में विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा/प्रस्ताव पर प्रशासनिक कारणों से की जाती है। वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 03 अधिकारियों को मंत्रालय स्थित वित्त विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए सेवायें सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। वेतनमान के आधार पर पदनाम नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. वित्त सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (ग्रेड-पे 8700 (छठवां वेतनमान) सातवें वेतनमान लेवल 15 रूपये 123100-215900) में मंत्रालय वित्त विभाग में पदस्थ/कार्यरत अधिकारियों को अपर सचिव पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2021 से भेजा गया है जो परीक्षणाधीन है। (घ) मंत्रालय/सचिवालय स्थित विभागों में पदस्थापना में किसी प्रकार का भेदभाव न कर पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर नियमानुसार की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
14. ( क्र. 169 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को प्रेषित किये गये है? उन मंदिरों के नाम, स्थान तथा प्रेषित प्रस्ताव की दिनांक बतावें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित मंदिरों में से कितने प्रस्ताव आयुक्त महोदय को प्रेषित किये जा चुके है? उक्त मंदिरों के नाम, स्थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं पत्र की छायाप्रति बतावें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में आयुक्त महोदय को प्रेषित प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव सचिव महोदय, अध्यात्म विभाग को प्रेषित किये गये है? उन मंदिरों के नाम स्थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं संदर्भित पत्र की छायाप्रति देवें? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में शासन स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव में से कितने मंदिरों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है? मंदिरवार, स्थानवार एवं स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। यदि प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है तो कारणों को बतावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( क्र. 170 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जल निगम द्वारा कुण्डालियां बांध से जल प्रदाय योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो उनको पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित अंतिम तिथि तक सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल प्रदाय कर दिया जावेगा? ग्रामवार जानकारी से अवगत करावें। यदि नहीं तो सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामों में कुण्डालियां बांध का फिल्टर पानी कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा? (ग) कुण्डालियां डेम से जल प्रदाय के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किया जाना सम्मिलित है एवं उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है? जैसे फिल्टर प्लांट, एम.बी.आर., मेन लाईन, डिस्ट्रीब्यूटर लाईन, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत डलने वाली लाईन तथा दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शन आदि की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या ग्राम के अंदर डाली जाने वाली पाईप लाईन के लिए खुदाई की जाती है? उसमें पाईप डालने के उपरांत उसे पुन: फिलअप कर पुन: सीमेंट कांक्रीट कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों में किया गया है? उन ग्रामों के नाम की जानकारी से अवगत करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुण्डालिया बांध से जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है। योजना दिनांक 31.12.2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में दर्शित तिथि तक योजना के समस्त ग्राम में जल प्रदाय प्रारंभ किया जाना लक्षित है। लाभान्वित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) कुण्डालिया डेम से जल प्रदाय के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की सूची व कार्य पूर्ण संबंधित जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्टके प्रपत्र-3 अनुसार है।
शासकीय कर्मचारियों के तीन संताने होने पर शासकीय प्रावधान
[सामान्य प्रशासन]
16. ( क्र. 185 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि किसी शासकीय सेवक की प्रथम संतान असाध्य एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और उसके पश्चात दो संताने है तो ऐसे आवेदक को संविदा पर अथवा शासकीय सेवा में लिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है? (ख) वर्तमान में जबलपुर जिले अन्तर्गत में समस्त शासकीय विभागों में ऐसे कितने आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है? (ग) ऐसे आवेदकों को भी तीन संतान के पश्चात पात्र घोषित किये जाने के प्रावधान कब तक किये जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रीवा जिले के लक्ष्मण बाग मंदिर का प्रबंध
[अध्यात्म]
17. ( क्र. 233 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा राजघराने के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग मंदिर प्रबंध संस्थान की तिरुमला आंध्रप्रदेश, श्रीरंगम तमिलनाडू, जगन्नाथपुरी, पुरी उड़ीसा, हनुमान मंदिर इदारा कुंआ नई दिल्ली एवं जोधपुर में कुल कितनी सम्पत्तियां हैं? सन् 1947 से सन् 2021 तक पुराने एवं नवीन खसरों एवं नक्शे सहित विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांक (क) के प्रकाश में उक्त संपत्तियों का संचालन एवं प्रबंधन वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है? उक्त संपत्तियों के आय-व्यय का विवरण उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संपत्तियाँ अवैध कब्जे में हैं अथवा विस्थापित कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों को खाली कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं विस्थापित संपत्तियों की खसरा सुधार प्रक्रिया क्या शासन द्वारा अपनाई जा रहीं है? ऐसी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने हेतु क्या प्रबंधक कलेक्टर रीवा के द्वारा विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि नहीं तो कब तक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 245 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर वेतन देने के लिए आदेश दिया गया था? (ख) उपरोक्त आदेश के बाद भी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
19. ( क्र. 250 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर महोदय, छिंदवाड़ा को पिछले दो वर्षों में विकास व निर्माण कार्यों की स्वीकृति व अन्य कार्यों को किए जाने हेतु जो पत्र प्रेषित किए गये हैं? उन पत्रों में से किन-किन पत्रों पर कार्यवाही की गई है और किन-किन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है? कितने पत्र प्राप्त होने की अभिस्वीकृति प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई? पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा पत्रों के संबंध में न तो अभिस्वीकृति प्रेषित की जाती है और न ही पत्रों का जबाव दिया जाता है, जिसका क्या कारण है? क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पिछले दो वर्षों में विकास व निर्माण कार्यों की स्वीकृति व अन्य कार्यों को किए जाने हेतु जो पत्र प्रेषित किये गये हैं। उन सभी पर कार्यवाही की गई है। सभी प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है तथा सभी प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृति प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा प्राप्त पत्रों के संबंध में अभिस्वीकृति प्रेषित की जाती है। प्रश्नकर्ता को प्रेषित अभिस्वीकृति की जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' में दी गई है अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधायकों/सांसदों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
20. ( क्र. 275 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन तथा एस.डी.एम. बरेली, सिलवानी, बेगमगंज, गौहरगंज, रायसेन को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों तथा विदिशा सांसद के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (ख) उक्त पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किन-किन को क्या-क्या कार्यवाही के निर्देश दिये? संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अधिकारियों द्वारा विदिशा सांसद तथा रायसेन जिले के विधायकों से प्राप्त पत्रों के जवाब कब-कब दिये? यदि नहीं तो क्यों कारण बतायें तथा पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं को अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा? (घ) क्या यह सत्य है कि सांसद विधायक से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय सीमा में निराकरण क्यों नहीं हो रहा है कारण बतायें? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? समस्याओं का निराकरण कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) माननीय सांसद एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में निराकरण किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मान.मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
21. ( क्र. 276 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में मान. मंत्री मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ है? घोषणावार कारण बतायें। (ख) क्या यह सत्य है कि मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा रायसेन जिले की ग्राम पंचायत देवरी को नगर पंचायत बनाई जाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो देवरी को कब तक नगर पंचायत बनाया जायेगा तथा इस हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) मान.मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग के कौन-कौन अधिकारी की क्या-क्या जवाबदारी है तथा उनके द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) रायसेन जिले में मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जी.एस.टी. की कटौती
[वाणिज्यिक कर]
22. ( क्र. 326 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को जी.एस.टी. पंजीयन करवाए जाने एवं जी.एस.टी. कटौती करने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किस दिनांक से लागू हुए हैं? उनका पालन नहीं किए जाने पर क्या-क्या प्रावधान लागू हैं? (ख) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग की किस जिला पंचायत एवं किस-किस जनपद पंचायत ने जी.एस.टी. का पंजीयन किस दिनांक को करवाया? पंजीयन समय पर नहीं करवाए जाने पर विभाग ने किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है? (ग) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा जी.एस.टी. की कटौती कर जमा नहीं करवाए जाने पर विभाग ने किस-किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की हो तो कारण बतावें। कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 24 (VI) सहपठित धारा 51 के अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों को पंजीयन लेने तथा जीएसटी कटौती किये जाने का प्रावधान 01.10.2018 से लागू किया गया है। मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 122 (1) (V) (XI) के अंतर्गत पालन न करने पर शास्ति का प्रावधान निर्धारित किया गया है। (ख) 1. भोपाल संभाग एक :- भोपाल संभाग एक के अंतर्गत जिला पंचायत भोपाल GSTIN – 23BPLZ00128C1DQ दिनांक 16.02.2019 से तथा जनपद पंचायत फंदा भोपाल GSTIN – 23BPLJ02042F1DF दिनांक 17.10.2018 से पंजीयत है। जनपद पंचायत बैरसिया भोपाल GSTIN – 23BPLJ01558E1D6 दिनांक 06.12.2021 से पंजीयत है। 2. भोपाल संभाग दो:- जिला बैतूलः- बैतूल जिले में जिला पंचायत एवं समस्त जनपद पंचायत द्वारा निम्नानुसार को पंजीयन प्राप्त किया गया:-
क्र |
संस्था का नाम |
पंजीयन दिनांक |
1 |
जिला पंचायत बैतूल |
11-10-2021 |
2 |
जनपद पंचायत शाहपूर |
04-08-2021 |
3 |
जनपद पंचायत प्रभात पट्टन |
04-08-2021 |
4 |
जनपद पंचायत बैतूल |
05-08-2021 |
5 |
जनपद पंचायत मुलताई |
06-08-2021 |
क्र |
संस्था का नाम |
पंजीयन दिनांक |
6 |
जनपद पंचायत घोड़ाडोगंरी |
09-08-2021 |
7 |
जनपद पंचायत भीमपूर |
10-08-2021 |
8 |
जनपद पंचायत आठनेर |
10-08-2021 |
9 |
जनपद पंचायत भैंसदेही |
12-08-2021 |
10 |
जनपद पंचायत आमला |
12-08-2021 |
11 |
जनपद पंचायत चिचोली |
16-08-2021 |
जिला होशंगाबादः- होशंगाबाद जिले में किसी भी जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला विदिशाः- विदिशा वृत्त के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला एवं जनपद पंचायतें निम्नानुसार पंजीयत प्राप्त किया- 1. जिला पंचायत विदिशा, दिनांक 03.06.2021 से पंजीयत 2. जनपद पंचायत कुरवाई, दिनांक 21.06.2018 से पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला रायसेनः- रायसेन के क्षेत्राधिकार में आने वाली जनपद पंचायतें- 1.जिला पंचायत रायसेन, दिनांक 30.07.2021 पंजीयत 2.जनपद पंचायत सिलवानी, दिनांक 08.07.2021 से पंजीयत 3.जनपद पंचायत उदयपुरा, दिनांक 04.08.2021 से पंजीयत 4. जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, दिनांक 06.08.2021 से पंजीयत 5. जनपद पंचायत सांची, दिनांक 30.07.2021 से पंजीयत 6.जनपद पंचायत गैरतगंज दिनांक 01.11.2021 पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला सीहोरः- सीहोर वृत्त के क्षेत्राधिकार में आने वाली जनपद पंचायतें- 1. जिला पंचायत सीहोर, दिनांक 01.03.2019 से पंजीयत 2. जनपद पंचायत सीहोर, दिनांक 07.08.2018 से पंजीयत 3. जनपद पंचायत आष्टा, दिनांक 25.10.2018 से पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला हरदाः-1. जिला पंचायत हरदा पंजीयन दिनांक 07.01.2018 2. हरदा वृत्त के अंतर्गत आने वाली किसकी भी जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। 3. पंजीयन समय पर नहीं करवाये जाने का कोई भी मामला विभाग के समक्ष नहीं आया है। (ग) भोपाल संभाग एक :- जिला पंचायत भोपाल GSTIN–23BPLZ00128C1DQ एवं जनपद पंचायत फंदा भोपाल GSTIN – 23BPLJ02042F1DF द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा कर जमा कराया जा रहा है। जनपद पंचायत बैरसिया भोपाल GSTIN–23BPLJ01558E1D6 दिनांक 06.12.2021 से पंजीयत है। भोपाल संभाग 2 :- कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विधान के उल्लंघन का कोई भी प्रकरण विभाग के समक्ष नहीं आया है।
प्रसूति सहायता का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 342 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें। कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए? (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये गये?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्दों में प्रसूति सहायता राशि के 1993 प्रकरण लंबित है। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रकरण में हितग्राही के समग्र विवरण एवं बैंक खाते की जानकारी हितग्राही के द्वारा उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है एवं कुछ हितग्राही के बैंक खाते वेलिडेट होने की कार्यवाही भारत सरकार के पोर्टल पी.एफ.एम.एस. में प्रक्रियाधीन है। हितग्राही से सही समग्र विवरण, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक खाते का पी.एफ.एम.एस. से वेलिडेश्न होते ही प्रसूति सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध मे शासन के दिशा निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही से समग्र आई.डी. बैंक खाते का विवरण प्राप्त होने के पश्चात बैंक खाते का वेलिडेशन की कार्यवाही भारत सरकार के पोर्टल पी.एफ.एम.एस. से होते ही भुगतान किये जाने के निर्देश है। (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध मे दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोई पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। प्रश्नभाग उपस्थिति नहीं होता हैं। (घ) प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।
बन्द नल-जल योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
24. ( क्र. 343 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी की कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं कब से एवं क्यों बंद हैं? नल-जल योजनावार कारण बतायें। (ख) उक्त बंद नल-जल योजनाएं प्रारंभ करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से नवम्बर 2021 तक की अवधि में कितनी राशि कब-कब व्यय की तथा नल-जल योजना प्रारंभ क्यों नहीं हो सकी? (ग) नवम्बर 2021 की स्थिति में विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी की बंद नल-जल योजनाओं पर कितना बिजली का बिल बकाया है? बंद नल-जल योजनाओं का बिजली का बिल सुधरवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त बंद नल-जल योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगी तथा कौन-कौन सी नल-जल योजना सुधार योग्य नहीं है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नवम्बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी में 27 नल-जल योजनायें बंद हैं। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -01 अनुसार है। (ख) उक्त 27 बंद नल-जल योजनाओं में से 04 बंद नल-जल योजनाओं में सुधार कार्य हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राशि व्यय की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) नवम्बर 2021 की स्थिति में विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी की बंद नल-जल योजनाओं पर बकाया बिजली बिल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। ग्राम की नल-जल योजना के बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार बिजली बिल सुधरवाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, एवं शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
जिला योजना समिति के विकास कार्यों की समीक्षा
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
25. ( क्र. 352 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना समिति, विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्य समीक्षा बैठक कितने समय में करवाना अनिवार्य है? किस मंशा से उक्त बैठकें होती है? (ख) छतरपुर जिले में मार्च 2020 से योजना समिति की कितनी बैठकें आहूत हुई? कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए? उक्त अवधि में ऐसे कौन से कार्य हुए जिनका अनुमोदन योजना समिति से करवाना अनिवार्य होता है, कितने कार्य समिति से अनुमोदित हुए, कितने बिना अनुमोदन के किये गए? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में अधिकारियों से लगातार कहने के उपरांत भी छतरपुर विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्य समीक्षा बैठक नियमित क्यों आयोजित नहीं की जा रही है? जबकि इसी अवधि में अन्य शासकीय बैठक ऑनलाइन / ऑफलाइन आयोजित होती रही? समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करवाने की मंशा क्या है? (घ) उपरोक्त बैठकें नियमित आयोजित करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं करने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित करने के निर्देश है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. ए-11/54/2006/एक/9 भोपाल, दिनांक 14 जून, 2006 के अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में किया जाने का प्रावधान है। विकास कार्यों की समीक्षा एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन हेतु जिला योजना समिति की बैठकें होती है। जिला योजना समिति के कार्यकलापों (कृत्यों) का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला योजना समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। अतः किसी भी प्रकार के प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं हुआ है। (ग) दिनांक 24.12.2020 को माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र छतरपुर श्री आलोक चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की बैठक का आयोजन जनपद कार्यालय छतरपुर में किया गया था तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक-2459 दिनांक-10.12.2021 द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित करने हेतु समस्त अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र प्रेषित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते उक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो सकी। (घ) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. ए-11/54/2006/एक/9 भोपाल दिनांक 14 जून, 2006 के अनुसार बैठकों का आयोजन अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान है। कोरोना काल में शासन की गाइड-लाइन के कारण नियमित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका है।
विधानसभा में आयोजित होने वाले कार्यकर्मों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
26. ( क्र. 353 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा में कौन-कौन से शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि आयोजित हुए। इन कार्यकर्मों में मुख्य अतिथि कौन थे? किन-किन कार्यक्रर्मों में स्थानीय विधायक को बुलाने का निर्देश शासन से है? (ख) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में होने वाले शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि कार्यक्रमों में प्रश्नकर्ता विधायक को न बुलाकर सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों या जिले के अधिकारियों को मुख्य अतिथि किस नियम से बनाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में प्रश्नकर्ता को कार्यक्रम में बुलाने हेतु सूचना या संपर्क कब-कब किया गया? सूचना किस माध्यम से किस तिथि को किस समय किसे दी गई पावती सहित बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर विभागीय कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
27. ( क्र. 366 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए। प्रत्येक पत्र का क्रमांक, दिनांक एवं विषय की जानकारी बतावें? (ख) इसी अवधि में प्रश्नकर्ता के पत्रों के संबंध में कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव कार्यालय से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन को लिखे गये पत्र किन-किन दिनांक को किस पत्र क्रमांक से पत्र प्राप्त हुए। प्रत्येक का विवरण देवें। (ग) प्रश्नकर्ता एवं मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त किन पत्रों के किन बिन्दुओं पर जाँच की गई, किन बिन्दुओं पर जाँच नहीं की गई। प्रत्येक की पृथक-पृथक बतावें? (घ) जिन बिन्दुओं पर जाँच पूरी हो गई, उनमें जाँच से प्राप्त तथ्यों, निष्कर्षों एवं इस आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ड.) मुख्य सचिव कार्यालय से जावक क्रमांक 5876/मु.स./2021 दिनांक 03.08.2021 के संबंध में प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ड.) मुख्य सचिव कार्यालय से जावक क्रमांक 5876/मु.स//2021, दिनांक 03.06.2021 से प्राप्त पत्र में उल्लेखित शिकायती बिन्दु पूर्व में प्राप्त पत्रों में सम्मिलित है। उक्त बिन्दुओं पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग से प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत विभागीय पत्र दिनांक 26.11.2021 द्वारा संबल योजना में पंजीयन बाबत् संबंधित नस्ती की प्रति एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति चाही गई है।
अवर सचिव द्वारा चाही जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
28. ( क्र. 367 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव (कार्मिक) द्वारा अपने पत्र क्रमांक/1965/4078/2019/6/एक भोपाल दिनांक 16.08.2021 से आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग से कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी थी। (ख) यदि हाँ, तो आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग द्वारा उक्त पत्र के संबंध में प्रेषित बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को श्री हरेन्द्र नारायण की कार्यप्रणाली की शिकायत के संबंध में मई 2019 से अभी तक किन विभागों द्वारा लिखे गये पत्र आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग को कब-कब प्राप्त हुए। उक्त पत्रों की प्रतिलिपि बतावें कि उक्त पत्र के संबंध में आयुक्त, नर्मदापुरम द्वारा प्रेषित जानकारी/पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
स्थानांतरण नीति 2015-16 के विरूद्ध स्थानांतरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 403 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी वर्ष 2015-16 की स्थानांतरण नीति की कंडिका क्र. 8.13 एवं 8.25 के प्रावधान के विपरीत कार्यालय आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. का आदेश क्र. एक/स्था./10/2015/2882 भोपाल दिनांक 15/5/2015 के सरल क्र.1 एवं 12 में अंकित भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्वयं के व्यय पर क्रमशः रीवा से जबलपुर तथा कटनी से जबलपुर पुनः स्थानांतरित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? शासन ने इसके लिये किन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की हैं? (ख) क्या यह सत्य है कि तारांकित प्र.क्र. 105 दिनांक 10/03/2021 के उतर के संदर्भ में प्रश्नांकित अधिकारियों की जिला जबलपुर में कुल पदस्थी अवधि क्रमशः 16 वर्ष एवं 12 वर्ष से अधिक हो चुकी है? यदि हाँ, तो इनका स्थानांतरण न करने हेतु शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 की कंण्डिका 18 के प्रावधान का सहारा लेकर दोहरी नीति अपनाने व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संरक्षण देने वाले आरोपी अधिकारियों पर शासन ने कब क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के सम्बंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा. मुख्य मंत्री एवं मा.मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कब क्या कार्यवाही की हैं? शासन ने उक्त भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कब कहां का स्थानांतरण कर दिया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी वर्ष 2015-16 की स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के विपरीत स्थानांतरण नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) तारांकित प्र.क्र. 105 दिनांक 10/03/2021 के उतर के संदर्भ में श्रीमती देवकी सोनवानी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09.02.2004 एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 14.08.2008 है। सितम्बर 2013 तक श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 06 वर्ष की हो गई थी। इस प्रकार दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी क्रमश: लगभग 15 वर्ष 8 माह एवं 12 वर्ष की हो गई है। शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 की कण्डिका 18 के प्रावधान का सहारा लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाई गई और न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1431/2380/2021/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 23 अगस्त 2021 से श्री अमरीश दुबे का स्थानांतरण कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला जबलपुर से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सागर किया गया।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
30. ( क्र. 408 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के लोकायुक्त पुलिस द्वारा वर्ष 2020 से अभी प्रश्न दिनांक तक जिलेवार रिश्वत लेते तथा भ्रष्टाचार करते हुये रंगे हाथ पकड़े गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़े गये है, विभागवार, नामवार, पदवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्त करने की संतुति संबंधित विभागों को की गई है? विभागवार बतायें। (घ) लोकायुक्त पुलिस द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच किये जाने की क्या प्रक्रिया है? क्या कोई समय-सीमा जाँच हेतु निर्धारित है? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-6 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम-5 एवं 4 अनुसार है। (ग) किसी भी भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिये लोकायुक्त की ओर से संतुति नहीं की जाती है। अधिकारी/कर्मचारी के दोष सिद्ध होने पर संबंधित विभाग का कर्तव्य है कि वह उचित कार्यवाही करें। (घ) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा रिश्वत लेते हुये जिन अधिकारी/कर्मचारियों को पकड़ा जाता है उनके विरूद्ध अपराध दर्ज किया जाता है एवं उसके बाद जाँच नहीं की जाती, बल्कि अपराध का अनुसंधान किया जाता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अनुसंधान के लिये कोई समय-सीमा तय नहीं है, परंतु अभियोजन स्वीकृति के लिये तीन माह का समय निर्धारित है।
आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 410 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न 10 (क्र.107) दिनांक 10/03/2021 के उत्तर के संदर्भ में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तहत श्री शोभित की हल्वा समुदाय की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत कब किस पद पर नियुक्ति की गई तथा इनकी नियुक्ति को अनुसूचित जनजाति में कब अंतिम मानकर नियमित किया गया? अनुसूचित जनजाति की वरिष्ठता सूची में श्री शोभित का नाम किस क्र. में अंकित है एवं उनके औषधि निरीक्षक नियुक्ति आदेश शैक्षणिक योग्यता व वरिष्ठता सूची तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हल्वा समुदाय अनुसूचित जनजाति का जारी जाति प्रमाण पत्र बतावें। (ख) प्रश्नांकित की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कब आयोजित बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया गया है? आदेश एवं पारित प्रस्ताव देवें। (ग) क्या यह सत्य है कि अतारांकित प्रश्न 11 (क्र. 108) दिनांक 10/08/2021 के उत्तर के परिशिष्ट तीन में अतारांकित प्रश्न (क्र. 1497) दिनांक 03/03/2021 में हल्वा,हल्वा कोष्टा जाति को अनारक्षित श्रेणी में आना बताया है? यदि हाँ, तो जीएडी के पत्र दिनांक 07 मार्च 2011 के अनुसार म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 23 जनवरी 2004 द्वारा श्री शोभित कोष्टा औषधि निरीक्षक की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत वरिष्ठ औषधि निरीक्षक पद पर की गई अवैध पदोन्नति को कब निरस्त किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत श्री शोभित की नियुक्ति आदेश क्रमांक एक/स्था./1/15/93/11652-54, दिनांक 30.06.1997 से की गई तथा आदेश क्रमांक एक/सा.1/47/88/302-56, दिनांक 06.02.2000 के अनुसार दिनांक 11.07.1999 से इनकी परीवीक्षा अवधि समाप्त हुई। उपलब्ध वरिष्ठता सूची में इनका नाम क्रमांक 1 पर अंकित है। नियुक्ति आदेश शैक्षणिक योग्यता व वरिष्ठता सूची तथा जाति प्रमाण पत्र के रूप में श्री शोभित द्वारा स्व प्रमाणित दस्तावेज की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) पदोन्नति हेतु विभागीय प्रस्ताव पर निर्णय पारित कर पदोन्नति आदेश जारी किये गये है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ग) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07 मार्च 2011 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हलबा कोष्ठी/कोष्ठी जाति के ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जनजाति की परिस्थिति साबित नहीं कर पाते और उनकी नियुक्ति/प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिविल अपील क्रमांक 2294/1986 में निर्णय पारित करने के दिनांक 28.11.2000 को या उसके पूर्व अंतिम रूप से पूर्ण हो चुकी है तो उन्हें संरक्षण दिया गया है। हल्बा जाति को संपूर्ण म.प्र. में दिनांक 28.11.2000 के पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति की मान्यता है। चूंकि राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 03.05.2019 में उन्हें प्रदत्त हल्बा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सही पाया गया। अत: पदोन्नति निरस्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राचीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार
[अध्यात्म]
32. ( क्र. 412 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी अन्तर्गत प्राचीन धार्मिक महत्व के मंदिर एवं धार्मिक स्थान ककनमठ सिहोनिया, चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, माता बसैया मंदिर, कोलेस्वर महादेव मंदिर (कोल्हुआ), किशरौली आश्रम एवं ऋषि बाबा महाराज महासुख का पुरा मंदिर के जीर्णोद्धार करने हेतु विभाग की क्या योजना है। (ख) प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर पूर्व में दिये आश्वासन अनुसार मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु किस किस मंदिर के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान बजट में सम्मिलित किया गया है। यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि बजट में सम्मिलित करने हेतु आश्वासन दिया था। दिये गये आश्वासन अनुसार किस-किस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। मंदिरों का जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जावेगा।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) ककनमठ मंदिर सिहोनिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक है। जिसके संरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। शेष मंदिर शासन संधारित नहीं है। अत: प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
हैण्डपम्पों की मरम्मत
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
33. ( क्र. 417 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा दिमनी क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने हैण्डपम्प है, जो मौके पर स्थापित है, लेकिन अनुप्रयोगी है। कुछ हैण्डपम्पों में रेत भरा होने से वाटर लेवल कम होने से छड़-सरिया अन्य मटेरियल न होने से अनुप्रयोगी है। (ख) प्रश्नाश: के क्रम में काफी हैण्डपम्पों का वाटर कम होने से, रेत भरा होने से, व अन्य तकनीकी खराबी के कारण अनुप्रयोगी हो गये है। खराब हैण्डपम्पों में सुधार किया जावे तो हेण्डपम्प का उपयोग हो सकेगा व वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करवा कर उपयोगी बनाया जावेगा।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अन्तर्गत ऐसे 105 हैण्डपंप स्थापित हैं जो असुधार योग्य एवं अनुपयोगी हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) असुधार योग्य श्रेणी में शामिल हैण्डपंपों का सुधार होना संभव नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
कोरोना और डेंगू को लेकर किए गए तैयारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 428 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल कितनी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? संचालित योजनाओं का बजट प्रावधान एवं आवंटन, स्वीकृत कार्य, प्रगति प्रतिवेदन का पूर्ण विवरण देते हुए प्रमाणित दस्तावेज देवें। (ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला उज्जैन के मुख्यालय एवं अधीन संस्थाओं के लिए विगत 3 वर्षों में कितना आवंटन दिया गया है उक्त आवंटन का प्रयोग कौन-कौन से प्रयोजनों के लिए किया गया है? स्वीकृत आवंटन बजट प्रावधान और उपयोगिता प्रमाण पत्र की कॉपी देवें। (ग) कोरोना काल 2019 से अब तक कुल कितना आवंटन उज्जैन जिले के लिए किया गया? किन मदों में किया गया? किन कार्यों के लिए किया गया? आवंटित राशि का आहरण और वितरण का पावर किन किन अधिकारियों को दिया गया? कितनी राशि निकालने का प्रावधान एक बार में रखा गया है? किन-किन के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकाली गई पूर्ण जानकारी देवें। (घ) कोरोना काल में कितनी राशि स्थाई सामग्री खरीदने के लिए दी गई? किसको दी गई? सामग्री खरीदने के लिए टेंडर कब कब जारी हुए? कुल कितनी संस्थाएं टेंडर में शामिल हुई? किन दरों पर कौन कौन सी सामग्रियाँ खरीदी गयी? इन संस्थाओं का चयन किन मापदंडों पर हुआ पूर्ण ब्यौरे के साथ सभी क्रियाकलापों का विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आवंटित राशि का आहरण और वितरण के अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भुगतान ई-वित्त प्रवाह अंतर्गत प्राप्त पीआईपी अनुसार बायोमेट्रिक लगाकर किया जाता है। उज्जैन जिले में नियमित आवंटित बजट का उपयोग डीएचएस बजट एवं म.प्र.प.हे.कार्पो.लि. सॉफ्टवेयर में उपलब्ध बजट का उपयोग निर्धारित मद में ही किया गया है। शासन स्तर से आहरण एवं वितरण के अधिकारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। नॉन एन.आर.एच.एम. हेतु संयुक्त हस्ताक्षर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला मलेरिया अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है एवं निर्धारित स्वीकृति उपरांत राशि निकालने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को प्रत्योजित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है।
रोकी गई सब्सिडी उपलब्ध कराये जाना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
35. ( क्र. 430 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया था उन्हें कब और क्यों बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं में क्या लाभार्थी को शासन द्वारा कोई सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस के लिये कितना-कितना पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्त योजना में गुना जिले के अन्तर्गत सब्सिडी कब-कब एवं कितनी किस-किस योजना में दी गई है एवं कितनी शेष है योजनावार बतायें? (घ) क्या गुना जिले में उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था उनमें से कितने बेरोजगारों की किस-किस योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? यदि हाँ, तो इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (ड.) उपरोक्त के सबंध में क्या बैंकों द्वारा भी पैंडिंग सब्सिडी के लिये पत्राचार अथवा डिमाण्ड भेजी जा रही है? यदि हाँ, तो उस पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई बताये?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2014-15 से किया गया था तथा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2017-18 से किया गया था। उक्त योजनाओं का संचालन कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 से बंद कर दिया गया था तथा वर्तमान मे शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु और अधिक व्यापक मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को प्रारंभ किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त योजनाओं मे निहित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंतर्गत बैंक शाखाएं नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये है। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उपरोक्त के संबंध मे बैंकों शाखा द्वारा नोडल बैंक कों हितग्राही की पैंडिंग सब्सिडी हेतु पत्राचार/डिमांड भेजी जाती है क्योंकि बैंक शाखाए नोडल बैंक से सीधे अनुदान राशि क्लेम करती है। नोडल बैंक द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त डिमांड अनुसार अनुदान राशि जारी की जाती है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।
कोविड 19 से मृतक हुए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
36. ( क्र. 444 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड 19 के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त मरीज़ के परिजनों को मुआवजा देने सम्बंधित घोषणा राज्य शासन ने की है? यदि हाँ, तो घोषणा तथा इस से सम्बंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो? प्रश्न दिनांक तक ब्यावरा विधानसभा मे कितने मरीज़ों की कोविड 19 के कारण मृत्यु हुई? तथा कितनों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराया गया? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) अनुसार समस्त मृतकों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया? शासन शेष को कब तक मुआवजा उपलब्ध कराएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। घोषणा से संबंधित परिपत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हैडपंप खनन की संबंधी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
37. ( क्र. 471 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विभागीय रिकार्ड/टोपो सीट के अनुसार कटनी जिले की पांच जनपद पंचायतों में भू-भाग के आधार पर ग्रेवल पैक हैडपंप किया जाना ही नियत किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01.04.2019 से कितने ग्रेवल पैक/डी.टी.एच विभाग एवं ठेकेदारों के माध्यम से नलकूप/हैडपंप खनन किये गये जनपद पंचायतवार बतावें? (ग) क्या यह भी सही है कि विभाग एवं ठेकेदारों की मिली भगत से जिले में डी.टी.एच. नलकूप खनन कर उसे ग्रेवल पैक बताया जा कर ग्रेवल पैक नलकूप/हैडपंप खनन की लगभग दुगुनी राशि आहरित करते हुये शासन को लाखों रूपये चूना लगाया गया? और नलकूप/हैडपंप नष्ट हो गये? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) हाँ, तो विभाग द्वारा स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराकर दोषियों को दंडित करते हुये फर्जी तरीके से आहरित राशि की वसूली की जायेगी यदि हाँ,? तो कब तक? नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, ग्रेवल पैक ''नलकूप (हैण्डपंप) किया जाना ही'' नियत नहीं किया गया है, अपितु प्रश्नांकित क्षेत्र में पायी जाने वाली भूगर्भीय संरचना के अनुसार खनन कार्य किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुदान एवं ब्याज अनुदान संबंधी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
38. ( क्र. 476 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग जिला कटनी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं युवा लघु उद्योग के तहत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये वर्षवार, हितग्राहीवार जानकारी देवें। तथा यह भी बताये कि योजना में प्रावधान अनुसार अनुदान राशि एवं ब्याज अनुदान राशि का कब-कब भुगतान किया गया? हितग्राहीवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात कितने ऐसे हितग्राही है जिन्हें प्रश्न दिनांक तक ब्याज अनुदान नहीं दिया गया? संबंधितों को कब तक ब्याज अनुदान दिया जायेगा? (ग) स्टोन क्रेशर लवलेश कुमार त्रिपाठी, ग्राम मुखास, विकासखंड ढ़ीमरखेडा के प्रकरण में कब तक ब्याज अनुदान का भुगतान किया जायेगा यदि हाँ,? तो कब तक? नहीं तो क्यों?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत जिला कटनी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में स्वीकृत प्रकरणों की, वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक, वर्षवार एवं हितग्राहीवार जानकारी निम्नानुसार है :-
योजना का नाम |
वित्तीय वर्ष |
स्वीकृत प्रकरण की संख्या |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
2017-18 |
162 |
2018-19 |
315 |
|
2019-20 |
296 |
|
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
2017-18 |
14 |
2018-19 |
18 |
|
2019-20 |
23 |
|
नोट:- वर्ष 2020-21 से योजनाओ का संचालन बंद है। |
उक्त योजनाओं मे निहित अनुदान भुगतान की प्रकिया अंतर्गत बैंक शाखाए नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। (ख) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी नहीं दिये जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये है। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिरों के ट्रस्ट गठन
[अध्यात्म]
39. ( क्र. 485 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय निजी स्वामित्व के मंदिरों में दर्शनार्थियों हेतु सुविधाओं मंदिरों के विकास प्राप्त होने वाली दक्षिणा दान राशि के उचित उपयोग हेतु इन्हें ट्रस्ट गठित कर संचालित कराये जाने के सम्बंध में शासन की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? (ख) क्या जबलपुर जिले के बरेला स्थित शारदा मंदिर एवं ऐसे अन्य मंदिरों में ट्रस्ट गठन की कार्यवाही की जावेंगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जी नहीं।
क्षतिग्रस्त नहरों का सुधार
[नर्मदा घाटी विकास]
40. ( क्र. 486 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दांयी तट मुख्य नहर एवं इसके अंतर्गत मदना, कुण्ड, बिलगवां, सालीवाड़ा, नीमखेड़ा, बसनियां की वितरक नहरों एवं उप नहरों का सुधार कार्य न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? (ख) क्या यह भी सही है कि क्षतिग्रस्त नहरों से पानी छोड़ने पर पहले वाले खेतों की फसलें सड़ जाती है एवं अंतिम छोर के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाता है? (ग) नहरों का रख-रखाव न करने का क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि सुधार कार्य किया गया है तो गत 3 वर्षों में कितनी नहरों को सुधारा गया एवं कितनी राशि व्यय की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) नहरों के रख-रखाव का कार्य जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से एवं मनरेगा के तहत जनपद पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-‘’अ’’ एवं ‘’ब’’ अनुसार है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
41. ( क्र. 495 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत सागर जिला में विभाग को कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है, कितनी नल-जल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, कितनी प्रस्तावित है? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ख) जिला सागर अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के किन-किन ग्रामों में स्वीकृति उपरांत विभाग द्वारा नल-जल योजनाओं की निविदा जारी की गई है? (ग) यदि स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा जारी नहीं की गई है तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें तथा सम्पूर्ण स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा कब तक जारी की जायेगी तथा जारी की गई निविदाओं के कार्य कब तक पूर्ण होगें? (घ) विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड अंतर्गत कितने ग्रामों की नल-जल योजनाएं वर्तमान में प्रस्तावित है/निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किये गये है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत विभाग को जिलेवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है, अपितु जिले के लिये योजनाओं की स्वीकृति उपरांत कराये जा रहे कार्यों के लिये मांग अनुसार वित्तीय वर्ष में विभाग को प्राप्त बजट में से कार्यों के भुगतान के लिये राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिले में कुल 554 एकल योजनाएं एवं 01 समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गयी हैं, एवं 13 एकल तथा 07 समूह जलप्रदाय योजनाएं प्रस्तावित हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) स्वीकृत सभी 94 नल-जल योजनाओं की निविदा जारी की गई है। जारी की गई निविदाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथी बताया जाना संभव नहीं है। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र के 59 ग्रामों की सनौधा-1 समूह जलप्रदाय योजना, 95 ग्रामों की सनौधा-2 समूह जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है, जिनकी डीपीआर तैयार की गई है, एवं ग्राम रिछावर की एकल ग्राम नल-जल योजना प्रस्तावित है जिसकी डीपीआर तैयार की गई है।
सहायक आयुक्त आबकारी सागर की पदस्थापना
[वाणिज्यिक कर]
42. ( क्र. 520 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी को जिले में कितने वर्ष तक पदस्थापना किये जाने हेतु शासन के क्या दिशा निर्देश हैं? (ख) सागर जिला में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी की विभाग द्वारा कब पदस्थापना की गई थी? (ग) सागर जिला में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी के स्थानांतरण के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण हेतु क्या अनुशंसा की गई थी? यदि अनुशंसा के उपरांत भी स्थानांतरण नहीं किया गया है तो कारण सहित जानकारी देवें। (घ) शासन की स्थानांतरण नीति एवं मान. मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा उपरांत जिला सागर में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी का स्थानांतरण/पदस्थापना कब तक की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 दिनांक 24.06.2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 17 के अनुसार ''जिले में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।'' (ख) मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश पृ. क्रमांक बी-7 (ए)02/2019/2/पांच दिनांक 05.07.2019 से सुश्री वंदना पाण्डेय, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त, जिला सागर की पदस्थापना की गई है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमती वंदना पांडेय सहायक आबकारी आयुक्त जिला सागर को अन्यत्र स्थानांतरण करने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिट ''बी'' में पंजीबद्ध होकर पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था। सागर जिले में पदस्थ श्रीमती वंदना पांडेय, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त को जिला सागर में पदस्थ हुये अल्प अवधि होने से अन्यत्र स्थानांतरण करने पर विचार नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
43. ( क्र. 552 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के विकासखंड भितरवार एवं घाटीगांव के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत है तथा प्रगतिरत है? प्रशासकीय स्वीकृति, राशि, कार्यादेश दिनांक, संभावित पूर्णता दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं को किन-किन ठेकेदारों को कौन-कौन से कार्य, कितने प्रतिशत, अधिकतम एवं न्यूनतम दर पर स्वीकृत किए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी दें? निर्माणकर्ता ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में उन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? अधिकारी का नाम एवं पद बतावें? इनके द्वारा किस दिनांक को निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई है? यदि कमियां पाई गई तो दोषी ठेकेदारों एवं दोषी अधिकारियों के नाम स्पष्ट करें? क्या इन पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या स्पष्ट करें। यदि नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) ग्वालियर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार।
कोरोना पीड़ित एवं मृत व्यक्तियों संबंधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
44. ( क्र. 553 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कोरोना से 20 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? मृतक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, उम्र, सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो किस-किस व्यक्ति के परिवार को कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई दिनांकवार स्पष्ट करें। (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना से मृत व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने हेतु कोई घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो घोषणा एवं आदेश की प्रति दें। इस घोषणा अनुसार दिनांक 25 नवंबर 2021 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को प्रदाय कराई गई है? (घ) ग्वालियर जिले के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 25 नवम्बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्य क्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ग्वालियर जिले में कोरोना से 20 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक 731 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है।
जनसंपर्क संचालनालय की विज्ञापन नीति
[जनसंपर्क]
45. ( क्र. 560 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क संचालनालय किस वर्ष से प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है? जनसंपर्क संचालनालय को प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र एजेंसी के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (ख) जनसंपर्क संचालनालय द्वारा बड़े, मझोले एवं छोटे अख़बारों को जो वर्गीकृत विज्ञापन/निविदाएँ प्रकाशन हेतु जारी की जाती है वह किस अनुपात (रेशो) में जारी किये जाते हैं? (ग) क्या बड़े अख़बारों को 50 प्रतिशत, मझोले को 35 प्रतिशत एवं लघु श्रेणी के अख़बारों को 15 प्रतिशत अर्थात 50:35:15 के अनुपात में निविदाएँ जारी की जाती हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विज्ञापन संबंधी नियम-2007 की कंडिका-1 के अनुसार सभी विभागों की ओर से नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के लिए जनसंपर्क संचालनालय अधिकृत है। जनसंपर्क विभाग राज्य शासन के प्रचार प्रसार का नोडल विभाग है। (ख) जी हाँ। वर्गीकृत विज्ञापन के स्वरूप और महत्व तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार जारी किये जाते है। (ग) जी नहीं।
अनुपयोगी और खाली पड़ी शासकीय भूमियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
46. ( क्र. 561 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कौन-कौन सी ऐसी सरकारी सम्पत्ति चिन्हित की गई है जिसे अनुपयोगी और खाली पड़ी मानकर बिक्री किया जाना है? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग किस-किस सम्पत्ति का कितना-कितना मूल्य आंका गया है? (ग) उपरोक्त सम्पत्ति को अनुपयोगी और खाली चिन्हित करने के लिए क्या प्रक्रिया और मानदंड रखे गये थे और किसके द्वारा निर्धारण किया गया? (घ) क्या सरकार उपरोक्त संपत्ति को बेचने के स्थान पर उनका कोई अन्य उपयोग करने पर विचार करेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भरत कालोनी जबलपुर स्थित कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की परिसम्पत्ति तथा परिवहन विभाग के संभागीय कार्यालय को विक्रय हेतु चिन्हित किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर/विभाग द्वारा निर्धारण किया जाता है। (घ) जी नहीं।
जानकारी छुपाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
47. ( क्र. 569 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 18.12.2019 के अता.प्र.क्र. 559 के उत्तर में बताया गया था कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22- (4) के तहत 26.01.2001 के पश्चात जीवित संतानों में तीसरे बच्चे के जन्म को जिसमें शासकीय सेवकों ने जानकारी छुपाई है को अवचार (Misconduct) माना गया है? (ख) यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने समय-समय पर किस-किस परिपत्र के द्वारा कब-कब मध्यप्रदेश राज्य शासन के विभागों से प्रश्नांकित जानकारी प्राप्त की है तथा किन-किन विभागों में प्रश्नांकित नियम के तहत दोषी कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22- (4) के तहत अवचार माना गया है। संबंधित विभाग के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुरानी पेंशन एवं डी.ए./टी.ए. वृद्धि संबंधी
[वित्त]
48. ( क्र. 575 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में युवा कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा आंदोलन कर मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये, सरकार कब तक इसे लागू करेगी? (ख) प्रदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेंशन दी जा रही है, फिर 40 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों के पेंशन पर सरकार कब तक विचार करेगी? (ग) केन्द्र शासन द्वारा कर्मचारियों को 32 प्रतिशत डी.ए. दिया गया? केन्द्र सरकार द्वारा घोषित डी.ए. को राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में कब तक लागू करेगी? (घ) क्या काफी समय से यात्रा भत्ता एवं मकान किराया की राशि में वृद्धि नहीं की गई है? अगर नहीं तो सरकार कब तक करेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्तमान में तदाशय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) विधायिका तथा कर्मचारी के संदर्भ में नियम पृथक-पृथक हैं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी, नहीं। राज्य शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर समय-समय पर मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिये जाते हैं। (घ) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर समय-समय पर उचित निर्णय लेती है।
दर्जा प्राप्त केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री का प्रोटोकाल
[सामान्य प्रशासन]
49. ( क्र. 576 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को केबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो राज्य मंत्री अथवा केबिनेट मंत्री दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? (ग) राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के लिये क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है? (घ) क्या राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने पर फालोगार्ड वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है? (ड.) केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के विस्तृत प्रोटोकाल एवं गाईड-लाईन की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
50. ( क्र. 584 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन में स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि/सुविधाएं एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन संबंधी क्या-क्या प्रस्ताव प्रश्न दिनांक '' शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में सम्मिलित किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन एवं कुरावर में शव-परीक्षण हेतु शव-परीक्षण गृह की सुविधा प्रश्न दिनांक तक नहीं होने से मृतक के परिजनों को ऐसे कष्टदायक समय में भी अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं? यदि हाँ, तो क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर शव-परीक्षण गृह निर्माण एवं भूमि उपलब्धता सहित विधिवत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर शव-परीक्षण गृह निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन का शव परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचौर में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर का शव परीक्षण सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को भूमि उपलब्धता से संबंधित जानकारी भेजी है, जो परीक्षणाधीन है। तलेन एवं कुरावर में शव परीक्षण गृह की स्वीकृति स्थाई वित्त समिति से प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 592 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदाय करें। यदि नहीं तो क्या भीकनगाँव का भौगोलिक क्षेत्र एवं ओ.पी.डी. को देखते हुए भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जायेगा? हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित था, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण उन्नयन पर विचार नहीं किया गया। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन हेतु विचार किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक सी 0932 दिनांक 27.09.2021 द्वारा ’’भीकनगाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल बनाया जावेगा’’ की गई है। शेषांक की जानकारी उत्तरांश (ख) में वर्णित अनुसार है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 599 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लो.स्वा.प.क. विभाग के आदेश-क्रमांक एफ 12-4/2019/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 24-09-2019 के तहत मनावर में 543.95 लाख रू. राशि की स्वीकृति तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, क्र./5/भवन/सेल-5/2021-22/1581 भोपाल दिनांक 5/08/2021 मानचित्र अनुमोदित नवीन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का भवन निर्माण-कार्य प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? कब तक निर्माण कार्य किया जाएगा? समय-सीमा सहित बताएं। (ख) सिविल अस्पताल मनावर शिशु रोग, महिला रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, निश्चेतना विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरबन में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों नहीं की गई? कब तक की जाएगी। (ग) कालीबावड़ी आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ 40 हजार से ज्यादा जनसंख्या है, लोक समस्या के मद्देनजर कालीबावड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी हेतु जुलाई 2021 में ACS लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं CMHO धार, कलेक्टर धार को ई-मेल पत्र द्वारा अवगत कराए जाने के बावजूद भी प्रश्न-दिनांक तक कालीबावड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी क्यों नहीं की गई? कब तक मंजूरी की जाएगी? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा CMHO धार को ई-मेल पत्र संख्या 1700 दिनांक 05/07/2021 एवं 1690 दिनांक 08/07/2021 को प्रेषित पत्र की प्रश्न दिनांक तक भी कोई सूचना नहीं दिए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक सूचना दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मनावर जिला धार के 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए शासन द्वारा दिनांक 24.09.2019 को राशि रू. 543.95 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। किन्तु वर्तमान संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में भवन उन्नयन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कलेक्टर जिला धार द्वारा नवीन स्थल पर 50 बिस्तरीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन दिनांक 27.10.2020 को किया गया, तदोपरांत निर्माण एजेंसी पी.ई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा प्रस्तुत 50 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल भवन का कान्सेप्ट प्लान अनुमोदित किया गया उक्त कार्य का नवीन स्थल पर 50 बिस्तरीय निर्माण कार्य की डी.पी.आर. राशि रूपये 951.20 लाख की पी.ई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आगामी सक्षम समिति में प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरांत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने पश्चात कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) सिविल अस्पताल मनावर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरबन में स्वीकृत/कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों के संदर्भ में अवगत होवें कि विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। (ग) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालीबावड़ी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था किन्तु जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड अनुसार विकासखण्ड बाकानैर में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की पात्रता/साध्यता न होने के कारण उन्नयन पर विचार नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार को ई-मेल पर अप्राप्त है, परंतु कलेक्टर का पत्र क्रमांक 1699 (पदों की पूर्ति के संबंध) प्राप्त हुआ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कलेक्टर के पत्र पर की गई कार्यवाही प्रश्नांश (ग) के उत्तर में समाहित है।
माननीय सांसद-विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही एवं ई-मेल नीति 2014 का पालन
[सामान्य प्रशासन]
53. ( क्र. 600 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सा.प्र.वि. ज्ञापन-क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक-11/12/2019 की अवमानना म.प्र. शासन के विभागों-संचालनालयों के मुख्य-प्रमुख सचिवों, अधिकारियों, जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही है, माननीय सांसदों-विधायकों के पत्रों पर उक्त ज्ञापन अनुसार निर्देशित शिष्टाचार के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? प्रश्नकर्ता द्वारा विभागों के सचिवों-प्रमुख सचिवों, मुख्य सचिव, संचालनालय आयुक्तों तथा जिला-कलेक्टरों को ई-मेल एवं डाक से प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही नहीं कर उक्त अधिसूचना का उल्लंघन किया है? प्रश्नकर्ता के दिनांक 01/04/2020 से 25/11/2021 तक उपरोक्तानुसार लिखे गये पत्रों पर कब तक कार्यवाही कर सूचित किया जाएगा? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यसचिव, ACS सामान्य प्रशासन, ACS संसदीय कार्य को प्रेषित क्रमशः ई-मेल पत्र क्रमांक-3036, 3035, 3037 दिनांक 24 नवंबर 2021 पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) म.प्र. शासन के विभागों, संचालनालयों के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों द्वारा ‘मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति 2014’, ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3’, ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 एवं 194’ का उल्लंघन किए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा ई-मेल से प्रेषित पत्रों पर प्रश्नांश (क) के ज्ञापन अनुसार कार्यवाही नहीं किए जाने का क्या कारण है? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों के वेबसाईटों पर सक्षम अधिकारियों के संपर्क नंबर और ई-मेल क्यों दर्ज नहीं हैं? कब तक दर्ज किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न के प्रकरण
[महिला एवं बाल विकास]
54. ( क्र. 607 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा लगातार शासकीय कार्यालयों की महिला कर्मचारियों के साथ यौन-उत्पीड़न करने और चरित्रहीनता का प्रदर्शन करने के कितने मामले दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक सामने आये? इंदौर, उज्जैन संभाग के दोषियों के नाम, पद सहित सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भित आंतरिक जाँच समिति ने महिला एवं बाल विकास के निर्देशानुसार कितने प्रतिवेदन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों को भेजे गये? दोषियों के विरूद्ध निलंबन, बर्खास्त करने की और एफ.आई.आर. दर्ज करवाने, बाहर स्थानांतरित करने की कार्यवाही कितने दोषियों पर की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासकीय विभागों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न एवं अन्य-अनैतिक गतिविधियों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उससे अवगत करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आर्थिक अनियमितता के प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
55. ( क्र. 608 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी एवं अन्य में दिनांक1 जनवरी 2018 के पश्चात प्रदेश में किन-किन अधिकारियों के खिलाफ किस-किस प्रकार की लापरवाहियां/अनियमितता/भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब, कहां-कहां की हैं? उनकी जाँच प्रतिवेदनों की प्रतियां उपलब्ध कराये। जाँच नहीं किये जाने की स्थिति का विवरण देवें। शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त अवधि में प्रश्नांश (क) के संदर्भित किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के आपसी संवाद के विडियो वायरल हुये? क्या उच्च अधिकारियों द्वारा वायरल वीडियो की जाँच करवाई गई है? क्या इस सबंध में किसी एजेंसी ने उक्त अवधि में विभाग को कोई पत्र लिखा है? यदि हाँ, तो पत्र के जवाब की प्रति देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2018 के पश्चात प्रदेश में अधिकारियों के खिलाफ लापरवाहियां/अनियमिता/ भ्रष्टाचार आदि संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में आबकारी विभाग/महानिरीक्षक पंजीयन एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन अनुसार है। (ख) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रीवा के प्रतिवेदन अनुसार सिंगरौली जिले में पदस्थ सुश्री नीलिमा मार्को, आबकारी उपनिरीक्षक एवं रामनरेश साहू, आबकारी आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।
खाद्य सेंपल की जाँच रिपोर्ट में विलंब
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 611 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 18 के पश्चात जावरा एवं मंदसौर अनाज मंडी में खाद्य अधिकारी द्वारा किस-किस व्यापारी की किस-किस जींस के कितने-कितने सेंपल लिये गये? कितनी रिपोर्ट पर कितने सेंपल अमान्य पाये गये? उन व्यापारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में खाद्य सेंपल की जाँच रिपोर्ट कितने दिनों में व्यापारी को देने का प्रावधान है? क्या रिपोर्ट देरी से आने का कारण व्यापारी का सीज माल खराब हो जाता है जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट की देरी के कारण उक्त मंडियों में किन-किन व्यापारियों की रिपोर्ट सही आने तक माल खराब हो गया? (ग) जावरा एवं मंदसौर अनाज मंडियों में कितने व्यापारियों के 3 माह पश्चात भी उनके सीज एवं सेंपल लिये गये अनाज की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त नहीं हुई है? सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या रतलाम एवं मंदसौर जिले में खाद्य अधिकारियों द्वारा अनाज मंडियों में फर्जी केस बनाकर जाँच रिपोर्ट हेतु भोपाल मे सेंपल भेजकर भारी अनियमितता की जा रही है? इसकी कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? इसकी जाँच कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? (ड.) प्रदेश के बाहर से ऑनलाईन के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाली खाद्य सामग्री की जाँच विभाग द्वारा कैसे की जाती है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 01 जनवरी 2018 के पश्चात मंदसौर जिले की अनाज मंडी परिसर में खाद्य अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनें नहीं लिये जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 की धारा 46 (3) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जाँच रिपोर्ट 14 दिवस में प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। जिसके परंतुक 46 (3)-ii के प्रावधान अनुसार किसी कारणवश जाँच रिपोर्ट 14 दिवस में नहीं भेजी जा सके तो उचित कारण बतलाते हुये संबंधित जिले के अभिहित अधिकारी एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को सूचित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पत्र प्रेषित कर अभिहित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। (ग) जावरा एवं मंदसौर की अनाज मंडियों में कोई भी खाद्य नमूना व्यापारियों से नहीं लिया जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी, नहीं। इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) प्रदेश के बाहर से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाले खाद्य पदार्थों की जाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों का नमूना लेने का कार्य किया जाता है इसके पश्चात खाद्य पदार्थों को जाँच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। जाँच उपरांत नमूना मानक स्तर नहीं पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ता द्वारा स्वयं भी अपने खाद्य पदार्थ की जाँच करवा सकता है।
सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों को भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 621 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल छतरपुर में वर्ष 2018 से प्रश्र दिनांक तक कब-कब सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों के लिए टेंडर बुलाए गए थे? (ख) क्या टेंडर स्वीकृत व्यक्तियों द्वारा शासन के नियम के तहत निर्धारित संख्या में सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया था? (ग) यदि हाँ, तो सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों की नामवार सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या लगाए गए सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों को शासन के नियम अनुसार निर्धारित मात्रा में भुगतान किया जाता है? (ड.) यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना, भुगतान किया गया है? नामवार सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (च) क्या शासन के नियम के अनुसार सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों पर गुणवत्ता की निगरानी हेतु कमेटी गठित की जाती है? (छ) यदि हाँ, तो क्या गुणवत्ता की निगरानी समिति द्वारा शासन के नियम के अनुसार की जाती है? यदि हाँ, तो प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आउटसोर्स से सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 05.05.2018, 14.01.2019, 15.02.2019, 19.03.2019 को एवं सुरक्षा/साफ-सफाई व्यवस्था हेतु दिनांक 24.10.2019 को टेण्डर बुलाए गए थे। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (च) जी हाँ। (छ) विशिष्ट निगरानी समिति नहीं है किन्तु इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है।
उद्योगों को आवंटित भूमि
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
58. ( क्र. 622 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद एवं रीठी तहसील अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर किन-किन को कौन-कौन से उद्योग प्रारंभ करने हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमि आवंटित उद्योगों की सूची में से कहाँ-कहाँ पर कौन से उद्योग प्रारंभ हो चुके है, तथा कौन-कौन से किन कारणों से स्थापित नहीं हुए हैं? सूची देवें। (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत और कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने की विभाग की क्या प्राथमिकताएं व संभावनाएं हैं? कार्ययोजना की जानकारी देवें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद एवं रीठी तहसील अंतर्गत कोई भी भूखण्ड आंवटित नहीं किये गये है। (ख) से (ग) उत्तरांश ‘‘क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों में पदपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 623 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा यहां कौन-कौन, कब-कब से पदस्थ हैं? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पद किस प्रकार से कब तक भरे जावेंगे? क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव, घुघरा एवं स्लीमनाबाद में डॉक्टर के पद रिक्त हैं? इनकी पदपूर्ति कब तक होगी? (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है, तथा कहां-कहां पर खोला जाना प्रस्तावित है? (घ) क्या तहसील मुख्यालय स्लीमनाबाद में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निकट भविष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन होना अतिआवश्यक है? यदि हाँ, तो इस हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है? इसका उन्नयन कब तक होगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’अ’’ अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है,चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति लोक सेवा आयोग/बंधपत्र चिकित्सक/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। जी हाँ। पदपूर्ती की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’ब’’ अनुसार है। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के परिपत्र क्र. एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 23.09.2021 द्वारा बोहरीबंद विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम नीमखेड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परिपत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’स’’ अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के परिपत्र क्र. एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 23.09.2021 द्वारा 06 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद जिला कटनी का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परिपत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’द’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'' अनुसार है।)
शासकीय माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में ब्लड सेप्रेशन मशीन की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
60. ( क्र. 630 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में विधायक निधि से ब्लड सेप्रेशन (MCS + The only true multicomponent system) मशीन स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त मशीन का जन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? (ख) क्या मशीन क्रय करने के लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी रोगियों की सुविधा हेतु उक्त मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में विधायक निधि से स्वीकृत ब्लड सेप्रेशन मशीन को जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कब तक संचालित किया जायेगा? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त मशीन को जन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग हेतु दिनांक 29.10.2021 को कलेक्टर विदिशा के पत्र क्रमांक 554 द्वारा उक्त मशीन को विदिशा स्थित शासकीय अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त संबंध में कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या विदिशा में जन स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये एवं प्रभारी मंत्री जिला विदिशा के देय आश्वासन अनुसार एक माह में सी.टी. स्केन मशीन एवं एम.आर.आई. मशीन विदिशा को उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दें कि उक्त मशीनें कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक द्वारा स्वतः शासकीय माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में विधायक निधि से ब्लड सेप्रेशन एफरेसिस (MCS+The only true multicomponent system) मशीन स्वीकृत की गई थी। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 की वर्णित शर्तों की पूर्ति होने पर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर एफरेसिस सेंटर की अनुज्ञाप्तियां औषधि महानियंत्रक, दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। (ख) जी नहीं। एफरेसिस मशीन जिला चिकित्सालय विदिशा को दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुई है एवं उक्त तिथि के बाद एफरेसिस मशीन को प्रदायकर्ता एजेन्सी द्वारा स्थापित करके संचालन के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है। शेष जानकारी प्रश्नांश (क) में समाहित है। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। जी हाँ। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के द्वारा ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) का लाईसेंस न होने के कारण एफरेसिस मशीन चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लिए उपयोग न होने कारण बताया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जिला विदिशा में सी.टी. स्केन मशीन एवं एम.आर.आई. मशीन शासकीय अटल बिहारी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाना है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में सी.टी. स्केन मशीन एवं एम.आर.आई. मशीन शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
प्रोटोकॉल नियमों की अवहेलना
[सामान्य प्रशासन]
61. ( क्र. 631 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण सहित जानकारी दें। प्रश्नकर्ता स्थानीय विधायक को बगैर सूचना दिए कितनी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन/लोकार्पण एवं कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण कार्यक्रम किया गया? योजनावार,कार्यवार जानकारी दें। माह नवम्बर 2021 में वेत्रवती नदीतट गणेश मंदिर पर घाट निर्माण सौंदर्यीकरण कार्य एवं जनपद पंचायत विदिशा के पंचायत जम्बार के ग्राम निमखिरिया में गौशाला भवन निर्माण कार्य सहित अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ स्थानीय विधायक को बगैर सूचना दिए, किए जाने के कारण सहित जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.04.2019 के पश्चात प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव, कलेक्टर विदिशा एवं संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो शासन के कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक को आमंत्रित न कर अपात्र व्यक्तियों से लोकार्पण/भूमिपूजन एवं शासन योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण सहित जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निमरानी सामूहिक ग्रामीण नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
62. ( क्र. 636 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निमरानी सामूहिक ग्रामीण नल-जल योजना की स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई? इस योजना की कार्य योजना क्या थी? इसकी पूर्ति हेतु कितनी राशि किस-किस मद से स्वीकृत की गई एवं इसे कितने समय में पूर्ण किया जाना था? (ख) उक्त महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को लाभान्वित किया जाना था? क्या उक्त योजना को निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो कब किस के निर्देशों पर? पदनाम सहित जानकारी दें। यदि नहीं तो अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं। (ग) इस महत्वाकांक्षी योजना को पूर्ण किए जाने हेतु प्रश्न दिनांक तक विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो बताएं। नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 13.03.2020 को योजनान्तर्गत स्त्रोत से पानी लेकर शुद्धिकरण तथा वितरण की व्यवस्था कर खरगोन जिले के 130 ग्रामों में जल प्रदाय किया जाना था। राज्य मद/आर.आई.डी.एफ. नाबार्ड से, 03 वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित था। (ख) 130 ग्राम। जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ-16-21/2020/34/2949 दिनांक 22.09.2020 जो कि उप सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी किया गया के द्वारा उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई। निमरानी समूह जल प्रदाय योजना को जल जीवन मिशन के मापदण्डों अनुसार पुनरीक्षित कर योजना संशोधित लागत 304.31 करोड़ की तैयार की गई है, तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 637 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र कसरावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को 100 बिस्तरों का सिविल अस्पताल स्वीकृत करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर विभागीय स्तर पर पत्राचार किए गए किंतु आज दिनांक तक तत्संबंध में स्वीकृति प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं? प्राप्त पत्रों के संबंध में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु दिनांकवार प्राप्त पत्रों पर विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रश्नकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को 100 बिस्तरों का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित था, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण उन्नयन पर विचार नहीं किया गया। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर, प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन हेतु विचार किया जावेगा। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित चिकित्सा संस्थाओं में वर्ष 2020 एवं 2021 में 03 चिकित्सक, 04 स्टाफ नर्स, 01 लेब टेक्नीशियन एवं 01 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) की पदस्थापना की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन के पत्र क्र. 4415 दिनांक 06.04.2021 द्वारा पदपूर्ति हेतु पत्र संचालनालय को प्रेषित किया गया हैं, पत्र की पृष्ठांकित प्रति से निज सहायक, माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति लोकसेवा आयोग/बंधपत्र चिकित्सक/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मण्डला जिले से संबंधित की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
64. ( क्र. 642 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा मण्डला जिले से संबंधित कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। इन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं कितनी घोषणाएं अधूरी या अप्रारंभ है? (ख) दिनांक 22 नवंबर 2021 को ग्राम रामनगर जिला मण्डला में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं? इन घोषणाओं को पूर्ण करने हेतु विभागीय स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं या की जा रही हैं? क्या उक्त दिनांक को ही मण्डला के राजराजेश्वरी वार्ड में किला परिसर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापना का भूमि पूजन किया गया है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित विभाग द्वारा इस कार्य हेतु कोई स्वीकृति जारी की गई है? यदि स्वीकृति हुई है तो तत्संबंधी स्वीकृति के आदेश परिपत्र उपलब्ध करावें। इस हेतु विभाग द्वारा किस मद की कितनी राशि खर्च की जा रही है? (ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गए शिलान्यास में पदमी-रामनगर-घुघरी-सलवाह सड़क मार्ग का भी शिलान्यास किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त शिला में नाम निर्दिष्ट करने (लिखने) में शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो अन्य विधानसभा के भूतपूर्व विधायकों के नाम शिला में लिखने हेतु शासन के क्या प्रोटोकॉल है या नियम हैं? अवगत करावें। यदि नहीं तो उक्त शिला में दूसरी विधानसभा के भूतपूर्व विधायक का नाम संबंधित विभाग द्वारा किसके आदेश से लिखा गया? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि बिना किसी आदेश के नाम लिखा गया तो क्या यह प्रोटोकॉल उल्लंघन की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट ‘अ’ में दी गई है। जी हाँ। अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक यां.प्र./07/2021/15916 भोपाल, दिनांक 21/11/2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष निधि मद के अंतर्गत राजा शंकरशाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापना हेतु लागत राशि रू. 35.00 लाख (पैंतिस लाख मात्र) की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। इस कार्यक्रम में दूसरे विधान सभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक का नाम बिना किसी आदेश के शिला में लिखा गया है। उक्त कार्य के लिये अनुमोदन / अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। अत: प्रभारी संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास लिमि. जबलपुर म.प्र. को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
हालोन बांध एवं नहरों का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
65. ( क्र. 643 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत हालोन नदी पर बनाये जा रहे बांध व नहरों का निर्माण कब स्वीकृत किया गया था? स्वीकृति के दौरान कार्य की कुल लागत कितनी थी एवं कितने बार लागत रिवाइज की गई और क्यों? निर्माण हेतु ठेका किस कंपनी को दिया गया? कार्य आदेश कब जारी किए गए एवं कार्य पूर्णता की क्या अवधि निर्धारित की गई थी? (ख) क्या निर्माण कार्य अब तक अपूर्ण हैं और वर्तमान में पूरी तरह से बंद हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण में हुई प्रगति की माहवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में अक्षमता जाहिर की गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करवाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो ठेकेदार के विरूद्ध समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने को लेकर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? क्या ठेकेदार द्वारा इस पेनाल्टी का भुगतान किया गया? (घ) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत मण्डला जिले के 446 ग्रामों में पेय जलापूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्त्रोत हालोन बांध निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या बांध का निर्माण पूरा नहीं होने से पेय जलापूर्ति के कार्य भी प्रभावित होंगे? इस हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है या क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति जून 2003 में राशि रू. 221.60 करोड़ की एवं यू.एस.आर. की दरों में परिवर्तन के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति फरवरी 2009 में राशि रू. 321.11 करोड़ तथा मार्च 2011 में राशि रू. 414.21 करोड़ की जारी की गई है। अनुबंधित कार्य की लागत राशि रू. 245.61 करोड़ है। निर्माण हेतु सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड-वैष्णवी कंस्ट्रक्शन (जे.व्ही.) अहमदाबाद से अनुबंध किया गया था। कार्यादेश दिनांक 19.03.2013 को जारी किया गया एवं अनुबंध अनुसार निर्माण अवधि 36 माह (वर्षाकाल सहित) निर्धारित की गई थी। (ख) जी हाँ। एजेन्सी द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण दिनांक 29.10.2021 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग द्वारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। शेष निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की कंडिका 115 के तहत राशि रू. 24.56 करोड़ की शास्ति लगाई जाकर राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा की गई। (घ) जी हाँ। हालोन बाँध का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। योजना हेतु जल निगम के अंतर्गत कोई वैकल्पिक व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।
लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाइयों का संचालन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
66. ( क्र. 658 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर शहर में स्थित लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाइयों को शहर से बाहर स्थापित कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या यह सही है कि सागर शहर में भिन्न-भिन्न जगहों पर लकड़ी टाल एवं फर्नीचर निर्माण की औद्योगिक इकाइयाँ संचालित हैं, जिससे अग्निकाण्ड आदि दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है एवं वर्ष में दो-चार अग्निकाण्ड की दुर्घटनायें होने से लाखों का नुकसान हो जाता है? क्या शासन इन औद्योगिक इकाइयों की शहर के बाहर स्थापना कर फर्नीचर क्लस्टर बनाये जाने पर विचार करेगा, जिससे कि औद्योगिक इकाइयाँ, उच्च तकनीकी विपणन आदि की समुचित व्यवस्था हो सके? यदि हाँ, तो कब तक?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभाग में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) विभाग द्वारा इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। इकाइयों द्वारा SPV गठित कर म.प्र. एम.एस.एम.ई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के तहत क्लस्टर विकास हेतु अविकसित भूमि प्राप्त की जा सकती है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
67. ( क्र. 660 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र 348/एम.एल.ए/2021 दिनांक 11/11/2021 पर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) यदि नहीं तो गम्भीर वित्तीय अनियमितता पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 348 दिनांक 11/11/2021 के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा से कराई गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जतारा द्वारा पत्र क्रमांक स्टेनो/एसडीओ/2021/131 दिनांक 27/11/2021 द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनुसार श्री धर्मेन्द्र कुमार खटीक, सहायक वर्ग तीन ज.प. पलेरा को कलेक्टर टीकमगढ के आदेश क्रमांक स्था/जि.पं./2021/5824 दिनांक 02/12/2021 द्वारा निलंबित किया गया है एवं पत्र क्र स्था/जि.पं./2021/5823 दिनांक 02/12/2021 के द्वारा श्री एम.आर.मीणा मु.का.अ.ज.पं. पलेरा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर लेख किया गया है।
जिला चिकित्सालयों में दूरभाष व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 666 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में स्थापित शासकीय जिला चिकित्सालयों में सम्पर्क हेतु लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) यदि प्रश्नांश (क) उपलब्ध है तो क्या फोन एक्सचेन्ज (इन्टरकॉम) बनाए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? क्या रात्रि के दौरान मरीजों एवं लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन के संचालन हेतु ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ उपलब्ध है। फोन एक्सचेन्ज (इन्टरकॉम) बनाए जाने संबंधी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जी नहीं। आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में नियमानुसार चिकित्सक एवं वार्ड बॉय की ड्यूटी रहती है जिनके द्वारा इमरजन्सी काल को अटेन्ड करने की सुविधा प्रदान की जाती है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन संभाग में विमानन सेवाओं के संबंध में
[विमानन]
69. ( क्र. 670 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के किन-किन जिलों में हवाई पट्टी निर्मित है और वहां पर विमानन सेवाएं तथा विमानन एकेडमी संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये जिलों में से किन-किन जिलों से हवाई पट्टी के नवीनीकरण/उन्नयन के कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या नीमच विधान सभा क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टी के नवीनीकरण/उन्नयन के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो कब तक शासन स्वीकृति प्राप्त होकर कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा? (घ) क्या नीमच विधान सभा क्षेत्र में विमानन एकेडमी खोले जाने के संबंध में शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) उज्जैन संभाग के जिला - उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में शासकीय हवाई पट्टी निर्मित है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में विमानन सेवाएं संचालित नहीं हैं। वर्तमान में उज्जैन एवं मदंसौर जिले में विमानन एकेडमी संचालित है। (ख) वर्तमान में इस विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) वर्तमान में इस विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला नीमच में स्थित शासकीय हवाई पट्टी को विमानन विकास/उड्डयन गतिविधियां विकसित करने के लिए निर्धारित शुल्क पर खुली निविदाओं के माध्यम से आवंटित करने हेतु कार्यवाही जारी है।
क्लिनिक रजिस्ट्रेशन एवं पी.सी.पी.एन.डी.टी के प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 671 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत क्लीनिक रजिस्ट्रेशन एवं पी.सी.पी.एन.डी.टी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का कितनी समय सीमा में निराकरण किये जाने का प्रावधान है? (ख) उज्जैन संभाग में दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदनों का निराकरण करते हुए अनुमति प्रदान की गई है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाई गई अवधि में नीमच जिले में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनका कितनी समय सीमा में निराकरण करते हुए अनुमति प्रदान की गई है? आवेदनकर्ता के नाम सहित प्राप्त दिनांक एवं निराकरण किये जाने की दिनांक सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत क्लीनिक रजिस्ट्रेशन 30 कार्य दिवस तथा पी.सी.पी.एन.डी.टी. हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण 70 कार्य दिवसों में किए जाने का प्रावधान है। (ख) उज्जैन संभाग में दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि तक प्राप्त आवेदनों में से निराकृत एवं अनुमति दिए गए प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाई गई अवधि में नीमच जिले में कुल प्राप्त आवेदन तथा समय-सीमा में निराकरण उपरांत अनुमति दिए गए प्रकरणों की नामवार एवं दिनांकवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
आयुष्मान योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 683 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में आयुष्मान योजना से किन-किन प्राईवेट हॉस्पिटल को जोड़ा गया है? आयुष्मान योजना में कोविड को शामिल करने संबंधी शासन के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। कृपया कोविड के दौरान जिले में प्रारंभ किये गये कोविड सेन्टर तथा नवीन निजी हॉस्पिटल की जानकारी देते हुये कोविड सेन्टर तथा हॉस्पिटल के अन्तर को स्पष्ट करें तथा बालाघाट जिले के प्राईवेट हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान योजना के तहत जमा किये बिल तथा उनके भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कोविड से मृत्यु के मापदंडों में यदि शासन कोविड सेन्टर में हुई ऐसी मौतें जिनके एंटीजन या आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट पॉजिटिव नहीं हैं को कोविड से मौत नहीं मानती तो ऐसे लोगों को कोविड सेन्टर में कैसे भर्ती किया गया तथा इसके लिए जिम्मेदारों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) आयुष्मान योजना मे हुई गड़बड़ी की शिकायतों के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों मे हुई जाँच तथा जाँच रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बालाघाट जिले में आयुष्मान योजना से चार प्राईवेट हॉस्पिटल को जोड़ा गया है। आयुष्मान योजना में कोविड को शामिल करने संबंधी शासन के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कोविड के दौरान जिले में प्रारंभ किये गये कोविड सेंटर एवं नवीन निजी हॉस्पिटल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कोविड केयर सेंटर में कोविड के संदिग्ध रोगियों एवं मंद लक्षण वाले तथा लक्षण रहित पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया गया। हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पुष्ट एवं गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों का ही उपचार किया जाता है। बालाघाट जिले के प्राईवेट हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान योजना के तहत जमा किये बिल तथा उनके भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमाकं डब्ल्यू.पी. 539 एवं 554 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021 के पालन में संचालनालय के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2021/1512, दिनांक 24.09.2021 दवारा समस्त जिला कलेक्टर, समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आयुष्मान योजना में हुई गड़बड़ी की शिकायतों के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों मे हुई जाँच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मंत्री दर्जा प्राप्त विधायकों के प्रोटोकॉल
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 684 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय मंत्री, माननीय राज्यमंत्री को छोड़कर ऐसे कितने विधायक हैं जिन्हे केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? विधायकों के नाम, पद सहित जानकारी दें। केबिनेट दर्जा प्राप्त विधायकों को केबिनेट मंत्री का दर्जा देने संबंधी सामान्य प्रशासन के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) केबिनेट दर्जा प्राप्त विधायकों को गृह जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों मे व्ही.आई.पी वाहन शासन के किस आदेश के तहत उपलब्ध कराया जाता है? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) केबिनेट दर्जा प्राप्त विधायकों को क्या X श्रेणी की सुरक्षा शासन द्वारा प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो शासन के किस आदेश के तहत इन्हें जिलो में फालो गार्ड तथा पायलट कैसे उपलब्ध कराये जाते हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) किसी भी विधायक को केबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुरानी पेंशन बहाली एवं शिक्षकों की वरिष्ठता
[वित्त]
73. ( क्र. 693 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन में वर्ष 2005 से भर्ती हुए कर्मचारी, अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करने हेतु क्या कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग एवं आंदोलन किया जा रहा है? (ख) क्या कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना जो बंद की गई है, उसे पुन: चालू करने हेतु राज्य सरकार इस पर पुन: विचार करेगी? अगर विचार कर रही है तो कब तक यह योजना पुन: चालू की जायेगी? (ग) राज्य शिक्षा सेवा में 01 जुलाई 2018 को नियुक्ति शिक्षकों को क्या प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जा रही है? यदि हाँ, तो शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 में एवं उसके बाद के वर्षों में नियुक्ति शिक्षकों को 12 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम क्रमोन्नति देने के क्या नियमावली है? उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित शिक्षक मानकर क्रमोन्नति कब तक दी जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई 2018 को एवं इसके पश्चात नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता उल्लेखित नियम के नियम 17 अनुसार निर्धारित होगी। स्थानीय निकायों में 2006 के पश्चात नियुक्त अध्यापक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनकी नवीन संवर्ग में नियुक्ति पश्चात 12 वर्ष की सेवाएं दिनांक 01-07-2018 को अथवा इसके पश्चात पूर्ण हो रही हैं, उन्हें वेतनमान प्रदान करने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश “ग” अनुसार समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी के प्रकरणों में टैक्स की जाँच
[वाणिज्यिक कर]
74. ( क्र. 702 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2602 दिनांक 03.03.2021 के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सरदारपुर से पत्रों के उत्तर प्राप्त हुए या नहीं? (ख) यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सरदारपुर जिला धार जो डेढ़ वर्ष से पत्रों के उत्तर नहीं दे रहे हैं तो विभाग राज्य धन की चोरी रोकने हेतु, राशि वसूलने हेतु अन्य कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है? अगर उन्होंने दस साल तक उत्तर नहीं दिया तो विभाग क्या करेगा? (ग) विभाग प्रश्नांश (क) मे उल्लेखित पत्रों के उत्तर का कितने वर्षों तक इंतजार करेगा? इस संदर्भ में नियम की प्रति देवें। (घ) ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी में सप्लायर्स अगर कर जमा नहीं करता तो पंचायतों की कोई जवाबदेही बनती है या नहीं? यदि व्यापारी की खरीदी में भी ऐसा ही कृत्य होता तो विभाग क्या कार्यवाही करता है? (ड.) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के अनुरोध पर विभाग सरदारपुर तहसील की ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी के सारे प्रकरण में टैक्स दिये जाने की जाँच करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरदारपुर जिला धार म.प्र. के पत्र क्रमांक 2848/मनरेगा/2021/सरदारपुर दिनाँक 25-02-2021 से 70 पंचायतों के वेंडर्स की सूची सत्यापन हेतु प्राप्त हुई है। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरदारपुर से प्राप्त 70 पंचायत वेंडर्स की सूची सत्यापन हेतु प्राप्त हुई, जिनमें से 46 पंचायत वेंडर्स राज्य श्रेत्राधिकार से संबंधित पाए गए, 37 पंचायत वेन्डर्स का जी.एस.टी. पंजीयन एवं व्यवसाय वास्तविक पाया गया, 8 पंचायत वेंडर्स का जी.एस.टी. पंजीयन इनएक्टिव पाया गया है। शेष 24 पंचायत वेंडर्स केन्द्रीय जी.एस.टी. विभाग के क्षेत्राधिकार से सम्बंधित होने से कार्यवाही हेतु केंद्रीय जी.एस.टी. कार्यालय धार को पत्र क्रमांक/वाक/सामान्य/2021/144/ धार दिनांक 06.04.2021 से सूची प्रेषित की गई है। तत्पश्चात पत्र क्रमांक 363 दिनांक 07.10.2021 से स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरदारपुर से जानकारी प्राप्त हुई है। (घ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 में स्थानीय निकायों तथा सप्लायर्स के बीच एक ही अनुबंध के तहत राशि रूपये 2,50,000/- से अधिक की माल या सेवाएं अथवा दोनों की अपूर्ति होने की स्थिति में ग्राम पंचायतों पर 2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. कटौत्रा करने के प्रावधान दिनांक 01.10.2018 से लागू किये गये है। व्यापारी की खरीदी में कर जमा नहीं करने की स्थिति में मध्यप्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। (ड.) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही की गई है।
स्वीकृत निविदा दरों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
75. ( क्र. 722 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला बालाघाट के विकासखण्डों के ग्रामों/टोलों /पारों में नल-जल योजनाओं की निविदा आमंत्रित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक आमंत्रित निविदाओं में सफल निविदाकार का दर कुछ कार्यों में सी.एस.आर. से कम एवं कुछ पर अधिक स्वीकृत किस आधार पर की गयी? (ग) योजनाओं के आमंत्रित निविदाओं में जब कम दर पर ठेकेदार कार्य पूर्ण कर सकता है तो अधिक दर स्वीकृत करने से विभाग को आर्थिक क्षति पहुंची या नहीं? (घ) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक सी.एस.आर. से अधिक दर पर स्वीकृत दरों की जाँच कराई जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) दरों एवं कार्यों के विश्लेषण के आधार पर, न्यूनतम प्राप्त दरें निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत की गई। (ग) निविदा स्वीकृति की कार्यवाही निर्धारित नियमानुसार की जाती है एवं प्राप्त निविदा प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम दर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है, अत: विभाग को आर्थिक क्षति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 723 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन अस्पतालों में कब-कब से विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के पद रिक्त हैं? (ग) बैहर विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पद पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। माह अप्रैल 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित है, अतः विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। उत्तरांश (क) के संदर्भ में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों एवं मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के माध्यम से तथा अनुकंपा नियुक्ति एवं स्थानांतरण द्वारा पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।)
विधायक निधि के कार्य की स्वीकृति
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
77. ( क्र. 728 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 218 हेतु विधायक निधि के प्रस्ताव योजना सांख्यिकी कार्यालय में दिनांक 13.09.2021 को भेजे गये थे। विधायक निधि के प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की समय सीमा क्या है? (ख) विधायक निधि के प्रस्ताव लगभग 02 माह पश्चात दिनांक 23.11.2021 को स्वीकृत करने के क्या कारण है। विलम्ब से स्वीकृत होने से एम.पी. स्टेट एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नवीन दर स्वीकृत होने से विधायक निधि से अधिक राशि जारी करने से शासन को हानि होगी? (ग) विलम्ब से प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति समान्यतः 30 दिवस में करने का प्रावधान है। (ख) कार्य की स्वीकृति के पूर्व नस्ती जिला पंचायत में परीक्षण में थी, परीक्षण उपरान्त स्वीकृति जारी की गई। पूर्व दरें प्रचलित होने से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। (ग) कार्य स्वीकृत करने से पूर्व परीक्षण में विलम्ब हुआ है, इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कोविड-19 से संक्रमित लोगों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 746 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 की प्रारंभ से आज दिनांक तक म.प्र. के कितने लोग संक्रमित हुए, उसमें से कितनो को ईलाज हेतु अस्पतालों में भर्ती किया गया तथा कितने संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखकर ईलाज कराया गया? (ख) अस्पताल में ईलाजरत कितने संक्रमित स्वस्थ्य हुए एवं कितनो की मृत्यु हुई तथा होम आइसोलेशन में ईलाज ले रहे कितने संक्रमित स्वस्थ्य हुए एवं कितनों की मृत्यु हुई? जिलावार जानकारी दें। (ग) कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं ईलाज आदि में कुल कितनी राशि व्यय की गई? किस-किस मद से की गई? राज्य एवं केन्द्रांश सहित विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 की प्रारंभ से प्रश्न दिनांक 05.12.2021 तक म.प्र. के सार्थक पोर्टल अनुसार 793233 लोग संक्रमित हुए, उसमें से 220708 को ईलाज हेतु अस्पतालों में भर्ती किया गया तथा 572525 संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखकर ईलाज कराया गया। (ख) अस्पताल में ईलाजरत 210628 संक्रमित स्वस्थ हुए एवं 10080 की मृत्यु हुई तथा होम आइसोलेशन में ईलाज ले रहे 572077 संक्रमित स्वस्थ हुए एवं 448 की मृत्यु हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं ईलाज आदि में कुल राशि रूपये 2470.60 करोड़ व्यय की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मान नहर से ग्राम खेड़ीबुजुर्ग को पानी देने के संबंध में
[नर्मदा घाटी विकास]
79. ( क्र. 765 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधान सभा अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग धार द्वारा मान परियोजना की दांयी तट नहर प्रणाली अंतर्गत खेड़ी बुजुर्ग ग्राम को सिंचित करने हेतु माईनर नहर आर.एम.-1 के स्थल पर सीधे मुख्य नहर से जोड़ने हेतु मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं इंदौर को प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था? (ख) प्रश्नांकित (क) यदि हाँ, तो उक्त नहर की स्वीकृति अभी तक प्रदान क्यों नहीं की गई है एवं स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? (ग) क्या उक्त नहर के निर्माण हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा राशि स्वीकृति किये जाने के बाद भी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु एन.ओ.सी. प्रदान नहीं की गई है? उक्त विभाग द्वारा एन.ओ.सी. कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। ग्राम खेड़ी बुजुर्ग के 196 हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने हेतु माईनर नहर आर.एम.-1 पूर्व से निर्मित है, जो कि पानवा डिस्ट्रीब्यूटरी की आर.डी. 1600 मीटर से निकलती है। आर.एम.-1 माईनर को सीधे मुख्य नहर से जोड़ने पर इस बिन्दु के बाद मुख्य नहर के डाउन स्ट्रीम में सिंचित क्षेत्र प्रभावित होगा। अत: तकनीकी दृष्टि से आर.एम.-1 को सीधे मुख्य नहर से जोड़ा जाना उचित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित तकनीकी कारण से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 779 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्र जावरा नगर स्थित सिविल हॉस्पिटल एवं परिसर में बन रहे महिला चिकित्सालय भवन में प्राईवेट वार्ड की आवश्यकता तथा सिविल हॉस्पिटल जावरा में आई.सी.यू. वार्ड, सिटी स्केन स्थापना तथा सोनोग्राफी सेंटर की अत्यंत आवश्यकता है? (ख) यदि हाँ, तो सिविल हॉस्पिटल जावरा एवं इसी के परिसर में महिला चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन है जो कि उपरोक्त दोनों जावरा नगर व पिपलौदा जावरा तहसील के साथ ही बडावदा, ताल, आलोट का केंद्र भी है? (ग) यदि हाँ, तो रतलाम जिले की आधी आबादी के स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से एकमात्र केन्द्र स्थान होने से संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता है? (घ) यदि हाँ, तो जावरा सिविल हॉस्पिटल अन्तर्गत आई.सी.यू. वार्ड, शिशु वार्ड, सिटी स्केन मशीन स्थापना व सोनोग्राफी सेंटर की अत्यंत आवश्यकता के साथ ही सिविल हॉस्पिटल परिसर में बन रहे महिला चिकित्सालय भवन में अतिरिक्त प्राईवेट महिला वार्ड की भी अत्यंत आवश्यकता है तो इन्हें कब शासन/विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिविल अस्पताल जावरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा 12 बिस्तरीय डेडीकेटेड पिडियाट्रिक केयर यूनिट की स्वीकृति लागत राशि रू. 80.40 लाख की जारी की गई है। लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य किया जावेगा तथा पूर्व से ही एम.सी.एच. अस्पताल भवन का निर्माण कार्य लागत राशि 886.88 लाख से किया जा रहा है। प्राइवेट वार्ड हेतु स्थानीय स्तर पर निर्णय होता है, वर्तमान में सिटी स्केन मशीन केवल जिला चिकित्सालय स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्थापित किये जा रहे है, सोनोग्राफी मशीन पूर्व से उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपकरण हेतु दिनांक 08.11.2021 को राशि रूपये 30.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। (घ) जानकारी प्रश्नांश ’’क’’ एवं ’’ग’’ के उत्तर में समाहित है।
पर्यटकों की सुविधाओं हेतु कार्ययोजना
[पर्यटन]
81. ( क्र. 780 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में प्रारंभ से अत्यंत प्राचीन एवं विख्यात पर्यटन स्थल है जहां पर वर्षभर में हजारों की संख्या में पर्यटकों का आवागमन बना रहता है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा हुसैन टेकरी शरीफ, स्वामी जी की कुटिया (जावरा नगर) एवं दादावाड़ी के साथ ही अनेक पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा हेतु क्या कार्ययोजना है? (ग) जावरा तहसील अन्तर्गत ग्राम नंदावता मजरा, ग्राम रिगनोद सात सहेली मगरा, ग्राम गौरीशंकर स्थित प्राचीन मिण्डा जी तथा ग्राम कांकरवा स्थित पर्यटक स्थलों हेतु किस कार्ययोजना के माध्यम से सुविधाएं दी जाएगी? (घ) पिपलौदा तहसील अन्तर्गत ग्राम अंगेठी, ग्राम सुजापुर मगरा, ग्राम पिंगराला मगरा, ग्राम नवाबगंज स्थल तथा ग्राम मामटखेडा मगरे पर पर्यटकों की सुविधा हेतु क्या-क्या कार्य किये जाएंगे? प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित स्थानों हेतु लगातार निवेदन किया जा रहा है तो स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) जिला स्तर पर जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति समिति गठित है जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किया जाना अपेक्षित है। (घ) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सरकारी सम्पतियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
82. ( क्र. 797 ) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक परिसम्पति विभाग का गठन किस दिनांक को किया गया तथा क्यों किया गया? इस विभाग के गठन का उद्देश्य क्या है तथा लोक सम्पति के प्रबंधन का कार्य किस प्रकार करता है? (ख) विभाग के गठन के बाद 30 नवम्बर 2021 तक इन्दौर एवं ग्वालियर संभाग में कौन-कौन सी सम्पति कितनी राशि में बेची गई तथा उन सम्पतियों का न्यूनतम मूल्य क्या था? खरीददार का नाम बतावें। (ग) विभाग ने विक्रय हेतु कितनी सम्पतियों को चिन्हित किया है, उनकी सूची सम्पति की संपूर्ण जानकारी सहित देवें तथा बतावें कि प्रदेश के बाहर राज्य की कौन-कौन सी सम्पति है? (घ) विभाग के अंतर्गत प्रबंधन हेतु आने वाली सम्पति के मापदण्ड क्या हैं? सीलिंग की भूमि पूर्व राज घरानों के भवन एवं भूमि जो रिकार्ड में शासन के नाम दर्ज है, शासकीय मंदिरों की भूमि आदि सम्पतियाँ विभाग की सीमा में हैं या नहीं? (ड.) विभाग द्वारा आने वाले 6 माह में कौन-कौन सी सम्पति बेचना तय किया है तथा बतावें कि सम्पति उचित मूल्य पर बिकी है या नहीं? इसका मूल्यांकन किसके द्वारा किन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य अंतर्गत शासकीय परिसम्पत्तियों के युक्तियुक्त प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन दिनांक 26/09/2020 को किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘स’’ अनुसार है। प्रदेश के बाहर राज्य की परिसम्पत्तियों के सबंध में जानकारी लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रबंधन के विकल्प के रूप में साधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। अनुपयोगी परिसम्पत्तियों को लोक प्रबंधन हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इन्द्राज करने का कार्य सबंधित विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा परिसम्पत्ति की अद्यतन स्थिति के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। जी नहीं। (ड.) परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु चिन्हांकन समय समय पर आयोजित साधिकार समिति की बैठक में किया जाता है, आगामी 06 माह में कौन कौन सी सम्पत्तियां बेचना है बताया जाना संभव नहीं है। सम्पत्तियों के रिजर्व मूल्य का निर्धारण साधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड आदेश क्रमांक पीएएम/एमपीआरडीसी/सीपी/260/2021 दिनांक 04/10/2021 अनुसार किया जाता है।
पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
83. ( क्र. 802 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा चालू वित्तीय वर्ष जिला शहडोल के विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को जनहित व सार्वजनिक कार्यों बाबत् पत्र लिखे गये तो कब-कब पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई का विवरण देवें। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले के जिला प्रमुखों द्वारा पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई जिससे क्षेत्रीय विकास व हितग्राहियों का हित प्रभावित हुआ, इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानेंगे? पद व नाम सहित जानकारी देते हुये उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार लिखे गये पत्रों पर प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही न करने वालों के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे? साथ ही जिन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है, कब तक करावेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों को लिखे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला कार्यालय प्रमुखों द्वारा पत्रों पर कार्यवाही की गई है। कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासन के निर्देशों का पालन न करने पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
84. ( क्र. 803 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल एवं रीवा में आबकारी विभाग के कितने पद किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत हैं? उनमें से कितने रिक्त हैं, का विवरण देते हुए बतावें कि कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी कितनी अवधि से एक ही जिले व पद पर पदस्थ होकर कार्य कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेशों व निर्देशों के पालन में क्यों नहीं किये गये? अगर वे तीन वर्षों से अधिक अवधि से एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं तो क्यों? इनको कब तक दूसरी जगह पदस्थ करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की दुकानों का सत्यापन कब-कब, किन-किन दुकानों का किया गया? उन पर कौन-कौन सी कार्यवाही किन-किन दुकानों पर प्रस्तावित की गई, की जानकारी वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक की देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अधिकारियों के द्वारा जिन दुकानों के देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानों के विक्रय बाबत् दुकानें नियत की गई हैं, उनसे हट कर पैकारी के माध्यम से छोटी-छोटी जगहों पर रखकर मदिरा का विक्रय कराये जाने के मामले संज्ञान में लिये उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो तीन वर्षों से अधिक अवधि बीतने के बाद भी एक ही जगह में पदस्थ होकर कार्य कर रहे हैं, उनको हटाये जाने बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे एवं प्रश्नांश (ग) एवं (घ) अनुसार पैकारी के प्रकरण न बनाने एवं अवैधानिक मदिरा विक्रय पर रोक न लगाये जाने के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रीवा एवं शहडोल जिले में आबकारी विभाग में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ है, का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का पालन करते हुये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला रीवा एवं शहडोल में पदस्थ आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी एवं अंग्रेजी मदिरा की किन-किन दुकानों का निरीक्षण कब-कब, एवं कौन-कौन सी कार्यवाही दिनांक 01.04.2018 से 31.10.2021 तक अवधि में की गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (घ) जिला रीवा एवं शहडोल में अवैध मदिरा के विनिर्माण धारण, विक्रय एवं परिवहन आदि के विरूद्ध उक्त अवधि में की गई अपलंभन की कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांश (घ) के उत्तर अनुसार कार्यवाही करते हुये अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध प्रकरण कायम किये गये है।
नहरों का सुधार कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
85. ( क्र. 811 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय राज्य मंत्री जी को पत्र क्र. JSP/00853/BPL/21 दिनांक 09/10/21 दिया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली तहसील जो नहरें टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, पानी का रिसाव हो रहा है? क्या नहरों के सुधार का कार्य किया जावेगा? क्या नहरों का सुधार कार्य किये जाने हेतु कोई प्रावधान है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरण नहर में रख-रखाव एवं सुधार के कार्यों को चिन्हित कर तीन अनुबंधों के माध्यम से कार्य प्रगति पर है। माईनर नहरों में सुधार एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्रावधान अनुसार राशि रू. 100/- प्रति हेक्टेयर की दर से कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। (ख) जी नहीं। शेषांश उत्तरांश (क) अनुसार है।
नल-जल योजना का संचालन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
86. ( क्र. 812 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर एवं विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों एवं पंचायतों में नल-जल योजना संचालित है? (ख) जिले के कितने ग्रामों में नल-जल योजना से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है एवं हैण्डपंप, कुंआ एवं अन्य स्त्रोतों से लाभ प्राप्त हो रहा है? ग्राम एवं पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ग) जिला नरसिंहपुर एवं विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में नल-जल योजना का निर्माण कितनी लागत से किया जा रहा है? (घ) पूर्व से संचालित नल-जल योजना की अगर पाईप पानी का टैंक (टंकी) ट्यूबवेल खराब है या क्षतिग्रस्त है तो क्या ग्रामों या ग्राम पंचायतों में भी नवीन निर्माण कार्य कराया जावेगा? उक्त योजना के तहत प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर को नल-जल योजना का लाभ कब तक पहुँचाया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरसिंहपुर जिले में कुल 1019 ग्राम हैं जिनमें से 372 ग्रामों में नल-जल प्रदाय योजना संचालित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) नरसिंहपुर जिले के 647 ग्रामों में वर्तमान में नल-जल योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु इन ग्रामों में हैण्डपंपों द्वारा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नरसिंहपुर जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 420 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 440 ग्रामों में राशि रू. 121.76 करोड़ की लागत की एकल ग्राम/ रेट्रोफिटिंग नल योजना स्वीकृत हैं जिनमें से 380 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 396 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत हैं, जबलपुर-सिवनी-नरसिंहपुर जिले की स्वीकृत पायली समूह जलप्रदाय योजना, कुल लागत रू. 749.70 करोड़ के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की 23 ग्राम पंचायतों के 58 ग्राम सम्मिलित होकर योजना निर्माणाधीन है। (घ) जी हाँ, रेट्रोफिटिंग योजना के अन्तर्गत कार्य किये जायेंगे। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर को नल-जल योजना का लाभ पहुँचाया जाना लक्षित है।
औंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की नहरों का कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
87. ( क्र. 816 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की नहरों का कार्य कब प्रारंभ हुआ तथा कार्य पूर्ण होने का दिनांक क्या था? (ख) क्या नहरों का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो कितना प्रतिशत कार्य शेष बचा है? (ग) क्या परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) इस परियोजना में महेश्वर विधानसभा का सिंचाई का कितना कमांड क्षेत्र है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ड.) क्या परियोजना की नहरों की मरम्मत की गई है? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि व्यय की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जी हाँ। नहरों के मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2019-20 में राशि रू. 22.45 लाख, वर्ष 2020-21 में राशि रू. 26.50 लाख एवं वर्ष 2021-22 में राशि रू. 21.86 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 70.81 लाख का व्यय किया गया है।
पवित्र नगरों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध
[वाणिज्यिक कर]
88. ( क्र. 817 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में शासन द्वारा पवित्र नगर महेश्वर एवं मण्डलेश्वर में शराब विक्रय पर प्रतिबंध है अथवा नहीं? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा दोनों पवित्र नगरों में अवैध शराब बिक्री पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी शराब पकड़ी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो कितने प्रकरण बनाये गये हैं और कितने लोगों पर कार्यवाही की गई? (घ) खरगोन जिले में पिछले एक वर्ष के अन्दर नकली शराब से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? उस पर क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, प्रतिबंध है। (ख) आबकारी विभाग द्वारा दोनों पवित्र नगरों में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर 295 प्रकरण दिनांक 01.04.2017 से 30.11.2021 तक पंजीबद्ध किये गये एवं 2131.58 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गयी। (ग) दोनों पवित्र नगरों में शराब प्रतिबंधित अवधि में 295 प्रकरण बनाये गये एवं 300 लोगो के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। (घ) खरगोन जिले में पिछले एक वर्ष के अंदर नकली शराब से कोई भी मृत्यु होने के प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।
शासकीय अस्पताल में स्टाफ की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 830 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी प्रेषित पत्र क्रमांक 60/भोपाल/21 दिनांक 28.10.21 एवं विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक 61/भोपाल/21 दिनांक 28.10.21 विषय जिला - जबलपुर के शासकीय अस्पताल हरदुली (बरगी नगर) में डॉक्टरों की कमी पूर्ति शीघ्र किये जाने के संबंध में पत्र विभाग को प्राप्त हो गए है? यदि हाँ, तो उक्त पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से किये गये पत्राचारों/नस्ती/प्रस्ताव का विवरण बतावें। (ख) कोविड काल के दौरान उक्त अस्पताल का जीर्णोद्धार कराया गया है एवं प्रश्नकर्ता द्वारा पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई, उक्त अस्पताल में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने कार्यरत हैं? इस अस्पताल में कुल कितने डॉक्टरों एवं लैब टैक्निशियन एवं अन्य स्टॉफ की आवश्यकता है? (ग) शासकीय अस्पताल हरदुली (बरगी नगर) में डॉक्टरों, लैब टेक्निशियन एवं अन्य स्टॉफ की पदस्थापना किया जाना है? यदि हाँ, तो आस-पास के लगभग 20 गांवों के ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए पदस्थापना के निर्देश दिये जावेंगे? (घ) शासकीय अस्पताल हरदुली (बरगी नगर) में डॉक्टरों, लैब टेक्निशियन एवं अन्य सहायक स्टॉफ की पद स्थापना कब तक की जावेगी? क्या आस-पास के लगभग 20 ग्रामों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का हक नहीं है? यदि है तो उनके निकट स्थित शासकीय अस्पताल हरदुली को पूर्ण स्टॉफ से नहीं चलाने के क्या कारण हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। शासकीय चिकित्सालय, बरगी नगर (हरदुली), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वीकृत संस्था नहीं होने से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पदस्थापना की कार्यवाही नहीं की जा सकती तदानुसार माननीय विधायक को इस संबंध में पत्र दिनांक 13.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार उक्त संस्था लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार उक्त अस्पताल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन नहीं होने से पदस्थापना की कार्यवाही नहीं की जा सकती। आस-पास के ग्रामों के लोगों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर द्वारा 02 डॉक्टरों एवं 03 (02 ए.एन.एम., 01 एम.पी.डब्ल्यू.) तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी सप्ताह में 03 दिवस हेतु प्रश्नांकित अस्पताल में लगाई गई है, साथ ही उक्त संस्था के निकट विभागीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरगी संचालित है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिविल सर्जन के विरूद्ध जाँच पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 845 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल सर्जन बालाघाट के पद पर कार्यरत डॉ. अशोक लिल्हारे मेडिकल स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ संवर्ग में क्या वरिष्ठ हैं? क्या इनसे वरिष्ठ विशेषज्ञ ने सिविल सर्जन बालाघाट के प्रभार हेतु सहमति दिए हैं? यदि हाँ, तो कब तक डॉ. अशोक लिल्हारे को सिविल सर्जन बालाघाट के पद से हटाया जाएगा? (ख) डॉ. अशोक लिल्हारे के वर्ष 2013 में सिविल सर्जन बालाघाट के कार्यकाल में इनके द्वारा रोगी कल्याण समिति में किए गए समस्त खर्च का ब्यौरा देवें जैसे कार्य, सामग्री का नाम, सामग्री की संख्या, इसका मूल्य फर्म का नाम, बिल क्रमांक सहित बतावें। (ग) क्या डॉक्टर अशोक लिल्हारे के अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन एवं तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई थी एवं इनके नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था? यदि हाँ, तो वर्तमान में इनके नर्सिंग होम की यथा स्थिति से अवगत कराया जाए एवं इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) आज दिनांक तक डॉ. अशोक लिल्हारे के विरूद्ध कितने शिकायतें दर्ज की गई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के आदेश क्रमांक 01-जी/विज्ञप्त/सेल-5 /2021/1963, भोपाल दिनांक 25.11.2021 के द्वारा डॉ. अशोक लिल्हारे मेडिकल विशेषज्ञ के स्थान पर डॉ. संजय धबड़गांव, शल्य क्रिया विशेषज्ञ को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट का प्रभार सौंपा गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। वर्तमान में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट द्वारा डॉ. अशोक लिल्हारे को नर्सिंग होम संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (घ) डॉ. अशोक लिल्हारे के विरूद्ध 03 शिकायत जिला स्तर पर दर्ज है जिसमें जाँच कार्यवाही प्रचलित है। जाँच उपरान्त गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। संचालनालय स्तर पर प्राप्त शिकायत में जाँच हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 1894 दिनांक 09.11.2021 के माध्यम से क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग को लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
91. ( क्र. 863 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन-भोपाल संभाग के जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वर्ष घर तक नल कनेक्शन देने के लिए शासन के द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? संपूर्ण विवरण बतावें। (ख) उपरोक्त जिलों में प्रश्न दिनांक तक इस वर्ष कितने घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं? स्थान, नाम सहित संपूर्ण ब्यौरा बतावें। (ग) इस वर्ष जिलों में दिए गये नल कनेक्शन का निर्धारित लक्ष्य का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? (घ) यदि नल कनेक्शन की संख्या निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है तो इसका क्या कारण अथवा इस कार्य में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) उज्जैन-भोपाल संभाग के जिलों में निर्धारित लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ग) इस वर्ष प्रश्नांकित जिलों में दिए गये लक्ष्य के अंतर्गत अब तक पूर्ण किये गये कार्य की प्रतिशत उपलब्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) कोविड-19 महामारी के कारण लक्ष्य पूर्ति कम है। लक्ष्य पूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं, मार्च 2022 तक कार्य पूर्ण किया जाना है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधायक निधि की स्वीकृत राशि का प्रदाय
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
92. ( क्र. 871 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र में विधायक निधि से स्वीकृत कितने कार्यों की राशि कितने समय से संबंधित पंचायतों को प्रदाय नहीं की गई है? पंचायत नाम, राशि सहित बतावें। (ख) विधायक निधि की राशि जानबूझकर लंबित करके विकास कार्यों को अवरूद्ध करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें। इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) यह राशि कब तक प्रदाय कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कार्यालय में कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राशि जारी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राशि नियमत: जारी की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनूपपुर जिला अस्पताल में ऑपरेशन संबंधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
93. ( क्र. 877 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. के.बी. प्रजापति जिला चिकित्सालय अनूपपुर में पदस्थी के दौरान दि. 01-01-19 से 25-11-2021 तक आर्थोपेडिक्स से संबंधित कुल कितने ऑपरेशन किए है? जब से पदस्थ हैं तब से ऑपरेशन संख्या माहवार बतावें। (ख) इस अवधि में निजी क्लीनिक में इन्होंने कितने ऑपरेशन किए की माहवार जानकारी देवें। इस अवधि के समस्त ऑपरेशन की जानकारी मरीज नाम, बिल राशि सहित माहवार देवें। (ग) क्या कारण है कि इनके द्वारा निजी क्लीनिक में ज्यादा ऑपरेशन किए जाते है व शासकीय अस्पताल में कम?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निजी क्लीनिक में किये गये ऑपरेशन की संख्या निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ’’ख’’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 884 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई वि.स. क्षेत्र के चौरई चांद व बिछुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व अन्य संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) उपरोक्त में कितने पद भरे हैं? कितने रिक्त हैं? केन्द्रवार बतावें। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? समय-सीमा बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र चौरई अंतर्गत 12 संस्थाओं में से केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खमरा एवं पाथरी में चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं है। विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण सा.स्वा.के. चौरई एवं बिछुआ में विशेषज्ञों के समस्त पद रिक्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पैरामेडिकल/नर्सिंग एवं अन्य संवर्गों में उपलब्धता अनुसार नियमित/संविदा कर्मचारियों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है, शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
95. ( क्र. 885 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई वि.स. क्षेत्र के ग्राम सांख में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक, लागत सहित बतावें। (ख) इसके टेंडर कब जारी हुए? इसमें भाग लेने वाली समस्त फर्मों के नाम बतावें। चयनित फर्म का नाम देवें। (ग) इसका निरीक्षण कब-कब व किन-किन अधिकारियों ने किया? निरीक्षण दिनांक, अधिकारी नाम, पदनाम सहित बतावें। क्या कारण है कि इसका निर्माण गुणवत्ताहीन होने के बावजूद इन्हें पूर्ण भुगतान कर दिया गया? (घ) गुणवत्ताहीन निर्माणकर्ता फर्म व इस निर्माण के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चौरई वि.स.क्षेत्र के ग्राम सांख में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 04.06.2019 को, राशि रू. 30.24 लाख की जारी की गई। (ख) इसकी निविदा (टेंडर) दिनांक 13.08.2019 को जारी हुई। निविदा में 04 निविदाकारों ने भाग लिया (1) मेसर्स अंबर कंस्ट्रक्शन (2) मेसर्स राकेश उसरेठे कॉन्ट्रेक्टर (3) मेसर्स प्रांजल ट्रेडर्स (4) मेसर्स प्रणव कंस्ट्रक्शन, चयनित फर्म-मेसर्स प्रणव कंस्ट्रक्शन। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य गुणवत्तापूर्ण है, कार्य का आज दिनांक तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिरों के प्रस्तावों की स्वीकृति
[अध्यात्म]
96. ( क्र. 890 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्र.क्र. 807 दि. 10.08.2021 के (क) उत्तर अनुसार जिन मंदिरों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो गये हैं, क्या उनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अभी तक के समस्त पत्र व्यवहार का विवरण बतावें। (ख) इनकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त प्रश्न में श्री राम मंदिर महिदपुर रोड का प्रस्ताव अप्राप्त था? क्या यह प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो इसकी जानकारी भी प्रश्नांश (क) अनुसार देवें। (घ) यदि नहीं तो यह कब तक प्राप्त होगा? समय-सीमा बतावें। प्रस्ताव भेजने में विलंब करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। प्रश्नाधीन मंदिरों के केवल जीर्णोद्धार कार्यों हेतु सीमित राशि के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 22.06.2021, 07.10.2021, 06.11.2021 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13.12.2021 द्वारा कलेक्टर उज्जैन को लिखा गया है, जानकारी अप्राप्त है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजनांतर्गत घर-घर लगाये जाने वाले नल कनेक्शनों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
97. ( क्र. 897 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वर्ष घर तक नल कनेक्शन देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? (ख) उपरोक्त जिले में प्रश्न दिनांक तक इस वर्ष कितने घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं? (ग) इस वर्ष जिले में दिए गये नल कनेक्शन निर्धारित लक्ष्य का कितने प्रतिशत है? (घ) यदि नल कनेक्शन की संख्या निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है तो इसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में सीधी जिले में 33395 एवं सिंगरौली जिले में 16653 घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (ख) प्रश्न दिनांक तक वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीधी जिले में 7569 एवं सिंगरौली जिले में 5825 घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले में दिये गये नल कनेक्शन, निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 22.66 प्रतिशत एवं 34.98 प्रतिशत है। (घ) कोविड-19 महामारी के कारण नल कनेक्शन, की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम है, जिसे वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
मंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत लंबित राशि का भुगतान
[सामान्य प्रशासन]
98. ( क्र. 898 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा मंत्री स्वेच्छानुदान मद वर्ष 2019-20 में सहायता राशि लंबित है तो क्यों प्रदान नहीं की गई? नाम सहित बतावें। संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) विधायक स्वेच्छनुदान स्वीकृति की क्या गाईड लाईन है? कितने दिवस में स्वीकृत होकर हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंचना चाहिए? गाईड लाईन बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत सहायता राशि में से कितने व्यक्तियों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? शेष लंबित हितग्राहियों के पृथक-पृथक नाम सहित बतावें। (घ) शेष लंबित हितग्राहियों को राशि कब तक उपलब्ध कराई जायेगी? (ड.) विधायक स्वेच्छानुदान दिनांक 19.07.21 पत्र क्र. 470, 468, 479, 476, 478, 477, 471, 472, 473, 474, 469 दिनांक 27.08.21 पत्र क्र.541, 542,543, 544 दिनांक 20.09.21 पत्र क्र. 639, 640, 641, 642 पत्र दिनांक 06.10.21 पत्र क्र. 783, 784, 785, 786, 787, 788 कब तक कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई? संख्यात्मक जानकारी देवें। उक्त स्वीकृत राशि में कितने व्यक्तियों की कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितना भुगतान शेष है? शेष व्यक्तियों को कब तक भुगतान किया जायेगा? पृथक-पृथक नाम सहित बतावें। यदि हितग्राहियों के खाते में राशि नहीं पहुंची तो किसकी लापरवाही है? क्या दोषी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्यवाही हुई? अगर नहीं तो कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निविदाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 904 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना के सभी चिकित्सालयों में उपचार हेतु भर्ती मरीजों हेतु भोजन व्यवस्था हेतु वर्ष 2019 से आज तक एवं सभी चिकित्सालयों में वाहन पार्किंग का ठेका दिये जाने हेतु वर्ष 2019 से आज तक तथा विभाग द्वारा किस-किस कार्य हेतु संपूर्ण जिले में वाहनों को अनुबंधित किये जाने हेतु कब-कब निविदायें आमंत्रित की गई? किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई तथा विभाग के किन-किन पदों पर कलेक्टर रेट/संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु किस-किस समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रत्येक निविदाओं के विरूद्ध विभाग को किन-किन एजेंसियों द्वारा भोजन व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था तथा विभाग में वाहनों को अनुबंध किये जाना हेतु किस-किस दर पर कौन-कौन सी एजेंसियों के टेंडर एवं कोटेशन प्राप्त हुए एवं विभाग द्वारा किस-किस नियम एवं शर्तों के साथ किस-किस एजेंसियों से अनुबंध किये गए हैं? उक्त जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार, समस्त एजेंसियों के नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं प्रकाशित विज्ञप्ति की छायाप्रति, अनुबंध किये गए वाहनों का प्रकार व प्रयोजन, वाहन का टेक्सी रजिस्टेशन, वाहन बीमा एवं किस वाहन पर किये जाने वाले व्यय की जानकारी माहवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार विभाग द्वारा संविदा/कलेक्टर रेट पर रखे गए कर्मचारियों की जानकारी ब्लाकवार, पदवार, वर्षवार, कर्मचारी का नाम, पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक, आधार नम्बर, पता, मोबाइल नम्बर के साथ-साथ उक्त पद हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। निविदा कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला मुरैना में संविदा कलेक्टर दर पर किसी कर्मचारी को नहीं रखा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि की वसूली
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 905 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेरे तारांकित प्रश्न क्र. 6666 दिनांक 19.3.2021 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यह बताया गया कि सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के लिये गैर अनुपातिक दवाइयां एवं उपकरण खरीदी मामले की विभागीय जाँच प्रचलन में है? जाँच परिणाम प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा कितनी राशि का गबन होना सिद्ध पाया गया? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदन सहित संपूर्ण विवरण देवें। (ख) सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के लिये डिजिटल मशीन नहीं होने के बाद भी 7.3.2019 में 100 पैकेट एवं 30.3.2019 में 180 पैकेट (150 फिल्म) क्रय किये गये जिनका वितरण भी सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ को क्यों किया गया तथा उनका क्या उपयोग किया गया? कारण सहित बतावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रतियोगी परीक्षाओं में ओ.बी.सी. आरक्षण का पालन
[सामान्य प्रशासन]
101. ( क्र. 906 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम क्या है? विस्तृत विवरण बतावें। (ख) वर्तमान में सभी विभागों में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें। प्रदेश के सभी विभागों में ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ कब तक दिया जाएगा? (ग) क्या यह भी सही है कि मध्यप्रदेश में किसी ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यार्थी के प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यार्थी के बराबर या अधिक आते हैं तो उस ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यार्थी को अनारक्षित श्रेणी की सूची में स्थान दिया जाता है? यदि हाँ, तो प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया में ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी में स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की चयन सूची जानबूझकर कैटेगरी वाइज बनाई जाती है जिससे प्रश्नांश (ग) अनुसार ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता है और कभी-कभी तो ओ.बी.सी. का कट ऑफ मार्क्स अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स से भी ऊपर रहता है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम नहीं है अपितु मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 प्रभावशील है। जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। परिपत्र दिनांक 02 सितम्बर 2021 में उल्लेखित अनुसार। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक डब्ल्यू .ए. 1450/2018 के परिपालन में राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 के अनुसार चयन परीक्षाओं में Intermediate स्तर पर श्रेणीवार गुणानुक्रम सूचियां तैयार की जाती हैं तथा अंतिम चयन के स्तर पर सभी आरक्षित श्रेणियों के मेरिट अभ्यार्थियों का अनारक्षित श्रेणी में पात्रतानुसार चयन किया जाता है। हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-46/99/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2000 अनुसार :- ''आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों के विरूद्ध तभी समायोजित किया जाएगा जब वे हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त करेंगे। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) चयन सूची श्रेणीवार नहीं बनायी जाती है। आरक्षित श्रेणी का कट-ऑफ अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से ऊपर नहीं रहता है। क्योंकि आरक्षित श्रेणी के वे सभी अभ्यार्थी, जो अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ के बराबर या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के पदों पर ही चयनित किया जाता है।
गौरव दिवस के नाम पर शासन की राशि का दुरूपयोग
[जनसंपर्क]
102. ( क्र. 916 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि दिनांक 15 नवम्बर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के सफल आयोजन के नाम पर प्रचार-प्रसार हेतु राशि व्यय की गई? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं अन्य प्रकार से किए गए प्रचार-प्रसार के नाम पर विज्ञापन के रूप में तथा आमंत्रण पत्र हेतु किन-किन को कितनी राशि का भुगतान किया गया? अलग-अलग जिलेवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) विज्ञापन पर 52.37 लाख (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है।) क्षेत्र प्रचार पर 86.18 लाख (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।) प्रकाशन पर 1.11 लाख (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।) कुल राशि 139.66 लाख। विज्ञापन, क्षेत्र प्रचार एवं प्रकाशन पर व्यय। भुगतान शेष है।
अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
103. ( क्र. 917 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नतियां लंबित है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में पदोन्नति के अभाव में सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी/कर्मचारियों पर हुए अन्याय की पूर्ति कैसे की जावेगी? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतायें कि क्या शासन वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी पात्रतानुसार सशर्त पदोन्नति देने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन कार्यवाही की जावेगी। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
104. ( क्र. 925 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत सिविल अस्पताल जीरापुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु रोगी कल्याण समिति से संग्रहित राशि का प्रस्ताव मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सालय राजगढ़ को प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? यदि की गई, तो उसका विवरण बतावें। (ख) राजगढ़ जिले में कितने ऑक्सीजन प्लांट किन मद से स्थापित किये गये हैं? ऑक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस पर होने वाला सालाना खर्च कितना है? यह राशि कहां से उपलब्ध करवाई जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। सिविल अस्पताल जीरापुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा दिनांक 13/05/2021 को निविदा जारी की गई थी, परन्तु किसी फर्म द्वारा समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण निविदा निरस्त की गई, तदोपरान्त दिनांक 25/06/2021 को पुनः निविदा जारी की गई, जिसकी कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
औद्योगिक क्षेत्र में संधारण कार्यों की अनदेखी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
105. ( क्र. 933 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.एस.एम.ई. विभाग के अधिकारियों को रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली और पानी के काफी समय से लंबित पड़े संधारण कार्यों को शीघ्र करने के निर्देश देंगे? (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में संधारण और रख-रखाव के कार्यों के संचालन की अभी कोई नियमित और स्थाई व्यवस्था नहीं है। क्या इस संबंध में शीघ्र ही नीति बनाकर स्पष्ट कार्यादेश जारी करेंगें? क्या यह सही है संधारण और रख-रखाव के अभाव में औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही है और उद्यमी भी परेशान हो रहे हैं।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) रतलाम जिले के वर्ष 2021-22 में संधारण कार्य हेतु राशि रूपये 14.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 22.07.2021 को जारी की जा चुकी है। (ख) औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार संधारण कार्य कराये जा रहे हैं जिससे शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य सरकार द्वारा लिये गए कर्ज के संबंध में
[वित्त]
106. ( क्र. 934 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 नवम्बर 2021 तक राज्य सरकार द्वारा बाजार से कब-कब, कितना-कितना कर्ज लिया गया है? (ख) 30 नवम्बर तक राज्य सरकार पर बाजार से लिया गया कितना कर्ज बकाया है? (ग) प्रश्न दिनांक तक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति की कितनी राशि लेना है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30 नवम्बर 2021 तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं। मध्यप्रदेश हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्त नहीं हुए है। बजट साहित्य 2021-22 में प्रकाशित पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपए 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। (ग) उपरोक्त अवधि में प्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य मदों पर प्राप्त राशि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में व्यय राशि
[पर्यटन]
107. ( क्र. 943 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल के मिंटो हॉल में मा. मुख्यमंत्री जी के कितने कार्यक्रम कब-कब आयोजित किये गये हैं? कार्यक्रम की दिनांक, कार्यक्रम का प्रयोजन, कितने अतिथियों के साथ आयोजित किया गया, कार्यक्रमवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों को स्वल्पाहार (पानी, चाय, कॉफी, सूप, भोजन एवं अन्य की दरों सहित), सजावट, लाईट व टेन्ट, बिजली किराया, हॉल का किराया, कोरोना गाईड लाईन के पालन में व्यय राशि सहित अन्य भुगतान योग्य प्रयोजन की दरें क्या है? प्रयोजनवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम में विभाग द्वारा कितनी राशि का भुगतान किस-किस मद से, कब-कब, कितनी-कितनी राशि का किया गया है? कार्यक्रमवार पृथक-पृथक बतायें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) मिंटो हॉल में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजन कराये गये। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्री माना जाना
[प्रवासी भारतीय]
108. ( क्र. 944 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्रालय में प्रवासी भारतीय विभाग तथा अप्रवासी भारतीय विभाग दोनों कार्यरत है? यदि हाँ, तो दोनों विभाग के मंत्री, स्टाफ की संपूर्ण जानकारी विभागवार, प्रदेश में स्थित कार्यालयवार, राजपत्र प्रकाशन सहित संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक बतावें। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवासी भारतीय विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में मंत्री माना गया है? यदि हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पद की गरिमा के विरूद्ध नहीं है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है? उसके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी नस्तियां माननीय मुख्यमंत्री एवं पदेन मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत की गई है? (घ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कोरोना की रोकथाम में विभाग द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गई? (ड.) उपरोक्त अवधि में स्टॉफ की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति, जारी किये गये आदेश/निर्देश की छायाप्रति, विदेशों से आये नागरिकों की मॉनिटरिंग की छायाप्रतियां, कोरोना पीड़ितों की जानकारी की प्रतियां भी बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। मंत्रालय में केवल प्रवासी भारतीय विभाग कार्यरत है। विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं एवं वर्तमान में विभाग में अपर मुख्य सचिव, उप सचिव, एक सहायक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक वर्ग-2, एक सहायक वर्ग-3 एवं एक भृत्य कार्यरत हैं, विभाग अंतर्गत प्रदेश में विभाग का कोई भी अन्य कार्यालय नहीं है। विभाग गठन के राजपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार हैं। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवासी भारतीय विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 में भारसाधक मंत्री के रूप में माना गया है। शेष प्रश्नांश के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा 10 नस्तियां माननीय मुख्यमंत्री एवं पदेन मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत की गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार हैं। (घ) कोरोना की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा एम.पी. एन.आर.आई. हेल्पडेस्क 24/7 का गठन किया गया जिससे नागरिकों को घर लौटने में मदद एवं समय-समय पर आवश्यकता हेतु समुचित जानकारी प्रदान की गई। (ड.) उपरोक्त अवधि में शासन के आदेश/निर्देश के पालन में 50 प्रतिशत स्टाफ की उपस्थिति कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए, की गई। उपस्थित पंजी की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
शासकीय चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित नहीं किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
109. ( क्र. 950 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के किन-किन शासकीय चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल के प्रथम लहर एवं दूसरी लहर में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत के स्थापित किये गये हैं? (ख) उक्त स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के लिए किन-किन माननीय विधायकों ने विधायक विकास निधि से कितनी-कितनी राशि कब-कब दी है? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 50 लाख रूपये की राशि विधायक विकास निधि से दी गई थी? (घ) यदि हाँ, तो उक्त राशि से किन-किन शासकीय चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये गये हैं अथवा अपूर्ण कार्य की जानकारी दें। यदि उक्त प्लांट स्थापित नहीं किये गये हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन-कौन है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिये जायेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) उक्त राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनकच्छ में 300 एल.पी.एच. ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सिविल सर्जन हेतु आवश्यक बजट आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। प्लांट स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अचल संपत्ति का विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
110. ( क्र. 958 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) बनाए जाने के क्या नियम/प्रावधान है एवं इसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी राशि की लगती है? दिसम्बर 2020 की स्थिति में बतावें। (ख) क्या यह सही है कि अचल संपत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाली समस्त पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हाँ, तो श्री चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता चेतकपुरी ग्वालियर द्वारा फर्जी नोटरी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मेसर्स श्री जी इन्फ्राटेक संभव अपार्टमेंट गोविन्दपुरी ग्वालियर की संपत्ति मेसर्स भगवती इन्फ्राटेक पार्टनर मोनिका मोर्य तुलसी विहार सिटी सेन्टर ग्वालियर, के नाम उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक गोहद जिला भिण्ड के ई पंजीकरण संख्या MP042852020A184965 दिनांक 16.12.2020 को एवं MP042852020A1848990 दिनांक 16.12.2020 को करा दी गई? (ग) क्या यह सही है कि उक्त दस्तावेज की पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) श्री चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी चेतकपुरी ग्वालियर द्वारा फर्जी नोटरी के आधार न्यायालय कलेक्टर ऑफ रजिस्ट्रार भिण्ड से शेष राशि का स्टाम्पित (मुद्रांकित) कराया गया है? क्या रजिस्ट्रार ऑफ स्टाम्प को शेष राशि के स्टाम्प लगाने हेतु नोटरी द्वारा बनाए गए पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) को स्टाम्पित (मुद्रांकित) करने का अधिकार है? यदि नहीं तो संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक के समक्ष पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) का रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही किसी अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराए जाने का नियम/प्रावधान है? यदि नहीं तो प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक गोहद जिला भिण्ड द्वारा की गई रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया जाकर कूटरचित दस्तावेज एवं फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) के आधार पर रजिस्ट्री कराए जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि जाँच के दौरान इस क्षेत्र में प्रदेश व्यापी फर्जीवाड़ा उजागर होने की प्रबल संभावना है? यदि नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (21) में परिभाषित है तथा स्टाम्प अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 50 के प्रावधानों के अनुसार इसमें स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। संगत प्रावधानों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अचल संपत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाले मुखतारनामे का पंजीयन अनिवार्य है। उप पंजीयक कार्यालय गोहद में दिनांक 16.12.2020 को दो दस्तावेज ई-पंजीकरण संख्या MP042852020A184965, MP042852020A1848990 पर उप पंजीयक गोहद, जिला भिण्ड द्वारा पंजीबद्ध किए गए हैं। विक्रय पत्रों के पंजीयन के समय मुखतारनामों के फर्जी होने संबंधी कोई शिकायत प्रकाश में नहीं थी। फरवरी 2021 में तदाशय की शिकायत प्रस्तुत हुई जिसकी जाँच प्रचलित है। प्रकरण में थाना विश्वविद्यालय परिसर ग्वालियर में भी अपराध क्रमांक 311/2021 दर्ज होकर जाँच प्रचलित है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 40 के अंतर्गत ऐसी लिखत जो सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, के संबंध में कमी शुल्क वसूली करने का अधिकार है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। अचल संपत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाले मुख्तारनामे का पंजीयन अनिवार्य है। अपंजीबद्ध पॉवर ऑफ अटार्नी (मुख्यतारनामा) के आधार पर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संबंधित उप पंजीयक के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम, 1966 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक किसी रजिस्ट्री को शून्य घोषित किये जाने का प्रश्न है, यह पंजीयन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। सम्बंधित पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में व्यवहारवाद दायर कर रजिस्ट्री को शून्य घोषित कराने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। विभाग में नियमित रूप से आंतरिक व AGMP के निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं जिनमें व्यापक स्तर पर ऐसी अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध विभागाध्यक्ष का पद विभक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति
[सामान्य प्रशासन]
111. ( क्र. 975 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रशासकीय विभाग में किसी एक संचालनालय में विभागाध्यक्ष के पद को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन आदेश/नियमों के तहत स्पष्ट करें। (ख) क्या विभागीय भर्ती नियम के अनुरूप पदोन्नत होकर पदस्थ हुये विभागाध्यक्ष के स्थान पर अन्य किसी की भी पदस्थापना की जा सकती है? यदि हाँ, तो किन आदेश/नियम के तहत? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से पदोन्नत होकर पदस्थ विभागाध्यक्ष की क्या स्थिति होगी? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बिना भर्ती नियमों में संशोधन किये या मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन किये बिना किसी को भी प्रभार या पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन आदेश/नियम के तहत बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नकली/मिथ्याछाप शराब के नमूने की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
112. ( क्र. 985 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावट खोरों तथा नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वाले के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रदेश में अमानक एवं मिथ्याछाप, नकली तथा जहरीली शराब पीने से उज्जैन, इंदौर, जबलपुर मुरैना, भिण्ड एवं छतरपुर आदि जिलों में लगभग 241 से अधिक लोगों की मौतें हो गई है? (ग) यदि हाँ, तो क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य निरीक्षक/अधिकारियों के द्वारा प्रदेश में उत्पादन होने वाली शराब एवं बिकने वाली देशी व विदेशी शराब के नमूने लिये जाकर, उसकी जाँच की जाती है? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में इंदौर एवं भोपाल शहर की देशी विदेशी शराबों के नमूने लिये गये हैं? यदि हाँ, तो इनमें से कितने नमूने किस ब्राण्ड की शराब के फेल हुये हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि शराब के सैंपल नहीं लिये जाते हैं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या शराब खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती है? यदि हाँ, तो फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत प्रदेश में संचालित देशी-विदेशी शराब दुकानों से सर्विलेंस और लीगल नमूने इस वर्ष प्रश्न दिनांक तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले ने इंदौर एवं भोपाल शहर की शराब दुकानों से शराब के नमूने किस-किस दिनांक के लिए? इन नमूने (सैंपल) की जाँच एक्ट के अंतर्गत क्या 14 दिनों में कराई। यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए दोषी कौन-कौन है? (ड.) क्या सरकार शराब फैक्ट्री में बनने वाली शराब एवं दुकानों पर बिकने वाली शराब के नमूने लेकर नियमित जाँच कराने के निर्देश जारी करेगी? यदि नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी, हाँ। (ख) जी नहीं। अपितु जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध पेय/रसायन से निम्न जिलों में 2020 एवं 2021 में मृत्यु की घटनायें बताई गई है :- जिला मुरैना-25, जिला भिण्ड-02, जिला इन्दौर-03, जिला मंदसौर-09, जिला रतलाम-04, जिला उज्जैन-12 (ग) जी, हाँ। खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के विरूद्ध राज्य स्तरीय ‘‘मिलावट से मुक्ति अभियान’’ प्रारंभ किया गया है, जिसमें 09 नवम्बर 2020 से निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभियान अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 20,831 नमूने जाँच हेतु लिये गये है। उक्त अभियान अंतर्गत इंदौर जिले द्वारा विदेशी शराब के 05 नमूनें सहित कुल 1601 खाद्य नमूनें एवं भोपाल जिले द्वारा शराब के 05 नमूने सहित कुल 720 खाद्य नमूने लिये गये हैं। उपरोक्त शराब के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला में विश्लेषणाधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। इंदौर एवं भोपाल जिले द्वारा शराब के नमूने प्रश्न दिनांक तक नहीं लिये गये है। अपितु इंदौर में 08.12.2021 को विदेशी शराब के 05 लीगल नमूने एवं भोपाल में दिनांक 09.12.2021 को देशी एवं विदेशी शराब के कुल 05 नमूने लिये गये है। नमूनों की जाँच एक्ट के अंतर्गत 14 दिवस में करवाई जाती है। 14 दिवस में न हो पाने पर एक्ट के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) शराब फैक्ट्री में बनने वाली शराब एवं दुकानों पर बिकने वाली शराब के नमूने लेने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली
[वित्त]
113. ( क्र. 996 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 2005 से सभी सरकारी विभागों अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नवीन पेंशन योजना लागू की गई है? क्या शेयर बाजार पर आधारित नवीन पेंशन योजना में कर्मचारियों को प्राप्त पेंशन उनके जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) नवीन पेंशन योजना लागू करने में सरकार का क्या फायदा है? इससे कर्मचारियों को क्या लाभ है? यदि कर्मचारियों को लाभ नहीं है तो पुरानी पेंशन योजना क्यों बंद की गई? (ग) पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा विभिन्न जिलों में प्रस्तुत ज्ञापन पत्रों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा लागू की गई पुनर्संरचित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अनुसार ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत अभिदाता के कुल जमा अंशदान राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान तथा 40 प्रतिशत से पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा अधिकृत एन्युटी सर्विस प्रोवाईडर से एन्युटी क्रय कर मासिक पेंशन प्राप्त की जाती है। अभिदाता स्वयं एन्युटी प्रोवाईडर का चयन करता है तथा पेंशन सीधे उसके खाते में जमा होती है। पेंशन की राशि शासकीय कर्मचारी के कुल संचित फंड पर आधारित होती है तथा अलग-अलग कर्मचारी हेतु मूल वेतन तथा सेवा अवधि अलग-अलग होने से अलग-अलग होती है। अतः तुलना करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पुरानी पेंशन बहाल के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं परन्तु केन्द्रीय शासन की राष्ट्रीय पेंशन योजना के अनुक्रम में अन्य राज्यों के समान मध्यप्रदेश में भी लागू इस योजना के संशोधन पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में
[महिला एवं बाल विकास]
114. ( क्र. 997 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है? इन्हें भवन उपलब्ध कराने हेतु क्या योजना है? (ख) गत दो वर्षों में कोरोना काल में क्या आंगनवाड़ियों में सुविधायें-पोषण आहार इत्यादि वितरित किया जाता रहा है? यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों व माताओं को किस-किस योजना में क्या-क्या सामग्री सुविधा उपलब्ध कराई गई? (ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र की उपस्थिति की जानकारी व कब-कब, कहां-कहां पर्यवेक्षण किया गया का सम्पूर्ण विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 69 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन किराये के भवन में संचालित है। समय-समय पर भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति राज्य आयोजना मद अंतर्गत मनरेगा अभिसरण से दी जाती है। (ख) जी हाँ। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये शासन के निर्देशानुसार रेडी टू ईट एवं टी.एच.आर. का वितरण हितग्राहियों को डोर टू डोर कराया गया है। वितरित की सामग्री की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ग) विगत दो वर्षों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पर्यवेक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ अनुसार है।
प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
115. ( क्र. 1471 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत सदस्य पुस्तिका में प्रोटोकाल पालन के संबंध मे अनेक सर्कुलर उपलब्ध कराएं गए है? यदि हाँ, तो प्रोटोकाल उल्लंघन होने पर दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की जाती है? (ख) क्या दिनांक 24/11/2021 को तराना विधानसभा के कायथा में लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन द्वारा निर्मित पुल का लोकार्पण किया गया था? यदि हाँ, तो लोकार्पण कार्यक्रम एवं शिलान्यास शिलालेख में विधानसभा सदस्य का नाम अंकित क्यों नहीं किया गया? क्या कारण रहा कि विधानसभा सदस्य को आमंत्रित भी नहीं किया गया? क्या संसदीय कार्य विभाग विधानसभा सदस्य की इस उपेक्षा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक करेगा? (ग) उक्त मामले में दोषी अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी को विधानसभा सदस्य की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कार्यवाही के निर्देश कब तक दिये जाएंगे और कौन देगा? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26/11/2021 को माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त को इस संबंध मे शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर सभी स्तरों से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बाद मुझे कब तक अवगत कराया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल, भोपाल के मूल स्वरूप में परिवर्तन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 1510 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलाश नाथ काटजू हॉस्पिटल, जवाहर चौक भोपाल जो कि बच्चों व महिलाओं के प्रसूति व इलाज हेतु संचालित था, उसका मूल रूप बदल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और यदि नहीं तो फिर सभी प्रकार के रोगियों का इलाज क्यों किया जा रहा है? (ख) यदि हॉस्पिटल का मूल रूप महिलाओं व बच्चों के लिए ही था तो फिर कमरों में कैमरे व सी.टी. स्कैन, एक्स-रे मशीन क्यों लगाई गई है? (ग) काटजू हॉस्पिटल को महिलाओं की प्रसूती के लिए बच्चों के इलाज के लिए ही आरक्षित किया गया था तो फिर अन्य मरीजों के बीमारियों के लिए शुरू करने का क्या कारण है? (घ) यदि सभी प्रकार के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल का उपयोग किया जा रहा है तो क्या प्रसूति व बच्चों के ईलाज के लिए अलग से सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था की गई है और यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ, तो किस प्रकार की सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, पूर्व में डॉ. कैलाश नाथ काटजू सिविल हॉस्पिटल में प्रसूति के अलावा बाह्यरोगी विभाग सभी रोगियों के लिये उपलब्ध थी। वर्तमान में 200 बिस्तरीय डेडिकेटेट कोविड चिकित्सालय भी संचालित किया जा रहा है इसके साथ सभी मरीजों को बाह्यरोगी विभाग की सुविधा प्रदान की जा रही है। (ख) चिकित्सालय में मरीजों सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये है। चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन मशीन उपलब्ध नहीं है। कोविड रोगियों के उपचार हेतु एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन कोविड आई.सी.यू. में उपलब्ध है। (ग) मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेडिकेटेट कोविड चिकित्सालय एवं सभी मरीजों को बाह्यरोगी विभाग की सुविधा प्रदान की जा रही है। (घ) वर्तमान में चिकित्सालय भवन में केवल डेडिकेटेट कोविड चिकित्सालय एवं सभी मरीजों को बाह्यरोगी विभाग की सुविधा प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।