मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्‍तर-सूची
दिसम्‍बर, 2021 सत्र


मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्‍तर



कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति

[वाणिज्यिक कर]

1. ( *क्र. 655 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने भरे तथा कितने रिक्त हैं? क्या विगत 3 वर्षों से अपीलीय प्राधिकारी (जी.एस.टी. एवं नेट अधिनियम के अंतर्गत) की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे व्यापारी/कर सलाहकारों को अपील सुनवाई हेतु भोपाल जाना पड़ता है? क्या शासन अपीलीय प्राधिकारी की स्थायी नियुक्ति करेगा तथा कब तक? (ख) क्या वाणिज्यिक कर सागर वृत्त में व्यवसायियों की संख्या एवं राजस्व प्राप्ति अन्य वृत्तों की तुलना में सबसे अधिक है? परन्तु अधिकारियों के स्वीकृत पद रिक्त होने से व्यवसायियों एवं कर सलाहकारों की समस्या तथा कार्य निष्पादन में विलम्ब होता है? क्या शासन उक्त समस्याओं के निदान हेतु कोई व्यवस्था करेगा एवं कब तक? (ग) संभागीय मुख्यालय, सागर में वाणिज्यिक कर कार्यालय के नये भवन का लोकार्पण वर्ष 2015 में किया गया था, परन्तु फर्नीचर एवं लिफ्ट की व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं हो पाई है, क्या शासन इस हेतु शीघ्र ही बजट स्वीकृत करेगा तथा कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग के वृत्‍त कार्यालय सागर में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 45 पद स्‍वीकृत हैं, इनमें से 24 भरे तथा 21 पद रिक्‍त हैं। पदोन्‍नति से संबंधित बिन्‍दु माननीय उच्‍चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अत: वर्ष 2016 से पदोन्‍नति लंबित है। विभाग में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध पदोन्‍नति नहीं होने से उपायुक्‍त के पद रिक्‍त हैं। अत: श्री के.एन. मीणा, तत्‍कालीन संभागीय उपायुक्‍त एवं अपीलीय प्राधिकारी सतना को सागर संभाग से संबंधित वेट अधिनियम के अपील प्रकरण निराकरण हेतु उनकी नस्‍ती पर दिनांक 28.07.2016 के आदेश से हस्‍तांतरित किए गए। श्री मीणा की सेवा निवृत्ति उपरांत दिनांक 21.10.2020 से श्री आनंद भार्गव, उपायुक्‍त एवं अपीलीय प्राधिकारी इंदौर को सागर संभाग के अपील प्रकरण हस्‍तांतरित किए गए हैं। जी.एस.टी. के अपील प्रकरण श्री मिर्रा कुम्‍हार, तत्‍कालीन राज्‍य कर संयुक्‍त आयुक्‍त एवं अपीलीय प्राधिकारी, मुख्‍यालय इंदौर को दिनांक 16.05.2018 से, बाद में      श्री एस.डी. रिछारिया, राज्‍य कर संयुक्‍त आयुक्‍त, ऑडिट विंग भोपाल को दिनांक 20.06.2019 से एवं रिछारिया की सेवानिवृत्ति के बाद श्री एच.एस. ठाकुर, राज्‍य कर संयुक्‍त आयुक्‍त एवं अपीलीय प्राधिकारी भोपाल को दिनांक 15.01.2021 के आदेश से अपील प्रकरण हस्‍तांतरित किए गए हैं। अपील प्रकरणों के निराकरण हेतु जारी हस्‍तांतरण आदेशों में संबधित स्‍थान में केम्‍प लगा कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश हैं। उपायुक्‍तों की कमी के कारण सागर संभाग की अपील उपायुक्‍तों को उनके मूल कार्य के साथ अतिरिक्‍त रूप से संपादित किए जाने के आदेश हैं।                                                  (ख) यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग के सागर संभाग के अधीन आने वाले अन्‍य वृत्‍तों की तुलना में सागर वृत्‍त की राजस्‍व आय अधिक है, किन्‍तु विभाग में स्‍वीकृत पदों के विरूद्व कार्यरत अधिकारियों की संख्‍या में कमी है। अत: सागर वृत्‍त के स्‍वीकृत पदों की पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। सागर वृत्‍त में एक वाणिज्यिक कर अधिकारी, एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चार वाणिज्यिक कर निरीक्षक तथा तीन कराधान सहायक कार्यपालिक पदों पर कार्यरत हैं। अधिकारियों की उपलब्‍धता पर रिक्‍त स्‍थान की पूर्ति की जा सकेगी। (ग) संभागीय उपायुक्‍त वाणिज्यिक कर, सागर संभाग को फर्नीचर क्रय हेतु मुख्‍यालय के पत्र क्रमांक 261 दिनांक 03.12.2021 द्वारा राशि                           रू. 1,50,000/- का बजट आवंटन किया गया है। संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर सागर के पत्र क्रमांक 1955, दिनांक 06.12.2021 से नवीन वाणिज्यिक कर भवन सागर में लिफ्ट लगाने हेतु 19.35 लाख का प्राक्‍कलन प्राप्‍त हुआ है।

माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति‍

[नर्मदा घाटी विकास]

2. ( *क्र. 591 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्र के झिरन्या विकासखण्ड अन्तर्गत सिंचाई हेतु झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ तो क्या कारण है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति‍ हेतु घोषणा की गई है? यदि हाँ तो इसकी स्वीकृति‍ कब तक प्रदाय की जायेगी? यदि नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : झिरन्‍या माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सैद्धांतिक स्‍वीकृति दिनांक 27.09.2021 को जारी की गई है।

मान डेम समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. ( *क्र. 764 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले के अंतर्गत गंधवानी विधानसभा में तत्‍कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मान डेम समूह जल प्रदाय योजना की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्‍नांकित (क) यदि हाँ तो उक्‍त योजना की स्‍वीकृति किस दिनांक को दी गई एवं कितनी राशि स्‍वीकृत की गई थी? स्‍वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें एवं उक्‍त योजना से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित हो रहे थे? ग्रामवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) क्या उक्‍त योजना की स्‍वीकृति के पश्‍चात् निविदा जारी की गई थी? यदि हाँ तो किस दिनांक को निविदा जारी की गई थी एवं किस फर्म या व्‍यक्ति को टेण्‍डर दिया गया था? (घ) तत्पश्‍चात क्‍या म.प्र. शासन लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक                                                            एफ16-21/2020/2/34/ (2949), दिनांक 22.09.2020 को प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त की गई थी? यदि हाँ तो उक्‍त योजना को किस कारण से निरस्‍त किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) योजना की स्‍वीकृति दिनांक 13-3-2020 को राशि रूपये 257.67 करोड़ की प्रदान की गई थी। स्‍वीकृति आदेश की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं योजना अंतर्गत लाभान्वित ग्रामों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। दिनांक 13-3-2020 को निविदाएं जारी की गई थीं। दिनांक 23-9-2020 को निविदा निरस्‍त होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, जल जीवन मिशन के मापदण्‍डानुसार योजना को संशोधित किये जाने के कारण निरस्‍त की                                  गई थी।

अतिरिक्‍त महिला बाल विकास परियोजना का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

4. ( *क्र. 745 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) शासन द्वारा महिला बाल विकास परियोजना के रूप में अतिर‍ि‍क्‍त परियोजना संचालन के मापदण्‍ड क्‍या हैं? प्रदेश में अब तक कुल कितनी अतिरिक्‍त महिला बाल विकास परियोजनाएं स्‍वीकृति उपरांत संचालित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) का प्रत्‍युत्‍तर यदि सकारात्‍मक है तो आग्रह है कि त्‍योंथर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍ड त्‍योंथर में जनसंख्‍या घनत्‍व के अनुसार क्‍या अतिरिक्‍त महिला बाल विकास परियोजना का संचालन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ तो त्‍योंथर क्षेत्र में अतिरिक्‍त महिला बाल विकास परियोजना संचालन की समय-सीमा जनहित में स्‍पष्‍ट की जाये।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आई.सी.डी.एस. के तृतीय चरण हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एक लाख की जनसंख्या पर एक बाल विकास परियोजना का मापदण्ड निर्धारित है। वर्तमान में 453 बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत एवं संचालित हैं। (ख) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अतः शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष का प्रश्‍न नहीं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में समय सीमा का प्रश्‍न ही नहीं।

विगत 5 वर्षों में हुई मृत्‍यु का विवरण

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

5. ( *क्र. 924 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में मध्‍यप्रदेश में कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है? वर्षवार, जिलावार व तहसीलवार तुलनात्‍मक रूप से संख्‍या उपलब्‍ध कराएं। (ख) वर्ष 20202021 में राजगढ़ जिले में हुई मृत्‍यु का माहवार विवरण उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित मृत्‍यु विवरणों में असामान्‍य बदलाव किसी एक वर्ष विशेष के दौरान आये हैं? यदि हाँ तो उस बदलाव को जिलावार एवं तहसीलवार मृतक संख्‍या विवरण के साथ उपलब्‍ध कराएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश में पंजीकृत मृत्यु की संख्या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। तहसीलवार संख्या संकलित नहीं की जाती। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2019 तक प्रकाशित की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                    (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

राज्य सरकार द्वारा बाजार से लिया गया कर्ज

[वित्त]

6. ( *क्र. 700 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवम्बर 2021 तक राज्य सरकार द्वारा बाजार से कब कब, कितना कितना कर्ज लिया गया? (ख) 30 नवम्बर तक राज्य सरकार पर बाजार से लिया गया कितना कर्ज बकाया है? (ग) उपरोक्त दिनांक तक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति की कितनी राशि लेना है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य सरकार के द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में नवम्‍बर 2021 तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्‍त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्‍त लेखे वित्‍तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं। मध्‍यप्रदेश हेतु वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्‍त नहीं हुए है। बजट साहित्‍य 2021-22 में प्रकाशित वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपए 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। (ग) उपरोक्‍त अवधि में प्रदेश को केन्‍द्र सरकार से जी.एस.टी.प्रतिपूर्ति एवं अन्‍य मदों पर प्राप्‍त राशि के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

7. ( *क्र. 889 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में महिदपुर रोड में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के मा. विभागीय मंत्री जी के बजट सत्र 2021 के आश्‍वासन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) मा. विभागीय मंत्री जी के आश्‍वासन अनुसार मार्च 2023 तक इसे विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, इस संबंध में अभी तक के समस्‍त पत्र व्‍यवहार, आदेशों का विवरण बतावें। (ग) धीमी गति से कार्य करके इसके निर्धारित समय में पूर्ण करने के आश्‍वासन में विलंब पर उत्‍तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्नागत भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया गया है तथा सर्वे एवं डिमार्केशन हेतु राशि रूपये 5.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है अतः विलंब का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अधिकारियों के विरूद्ध लंबित जांच

[सामान्य प्रशासन]

8. ( *क्र. 974 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से 30 नवम्‍बर 2021 तक की अवधि में आई.ए.एस, आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अवार्ड के लिये आयोजित बैठक में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत किस-किस स्‍तर पर लंबित होना पाई गई? अधिकारियों के नाम एवं पद सहित बताएं। (ख) वर्तमान में कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कितनी-कितनी शिकायतों की जांच कब-कब से किस-किस जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्‍य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्‍नति/ चयन की कार्यवाही भा.प्र.से. (पदोन्‍नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली,1955 एवं भाप्रसे (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 तथा भा.प्र.से. (भर्ती) नियमावली, 1954 के अंतर्गत की जाती है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति/निलंबन/ आरोप पत्र अन्‍तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है, उन अधिकारियों के संबंध में संनिष्‍ठा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं। शिकायतों के आधार पर संनिष्‍ठा रोकना प्रावधानित नहीं है। प्रश्‍नाधीन अ‍वधि में जिन अधिकारियों की संनिष्‍ठा रोकी गई, उनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति‍

[अध्यात्म]

9. ( *क्र. 249 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर का संचालन शासकीय रूप से किया जाता है, जिसके प्रबंधक वर्तमान में तहसीलदार महोदय, तहसील परासिया हैं? क्‍या शासन द्वारा कोसमी हनुमान मंदिर के लिए जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव सहित जानकारी मांगी गई थी तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया द्वारा गलत जानकारी शासन को भेज दी गई है, कि कोसमी हनुमान मंदिर शासन द्वारा संधारित नहीं है? क्या उपरोक्त संबंध में शासन द्वारा जांच कराकर कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु पुनः प्रस्ताव सहित जानकारी मंगाकर राशि स्वीकृत किए जाने हेतु आवश्‍यक कार्यवाही की जायेगी?                                                          (ख) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा कब तक राशि स्वीकृत कर दी जायेगी? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रसिध्द धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभाग को प्रेषित किए गए पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर शासन संधारित नहीं है। इसका संचालन श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर कोसमी व्‍यवस्‍था समिति कोसमी जिला छिन्‍दवाड़ा द्वारा किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विधायक स्‍वेच्‍छानुदान निधि का हितग्राहियों को भुगतान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

10. ( *क्र. 957 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                          (क) योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 3924/2011/23 यो.आ.सां/17 भोपाल दिनांक 25.07.2011 के अनुसार विधायक स्‍वेच्‍छानुदान निधि के अंतर्गत एक सप्‍ताह में हितग्राही को राशि उपलब्‍ध कराने तथा विलंब से राशि का भुगतान करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा 01 मई 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वेच्‍छानुदान निधि से हितग्राहियों को राशि स्‍वीकृत करने के पत्र योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग को कब-कब दिए गए तथा राशि भुगतान हितग्राही को कब-कब की गई? निश्चित समयावधि में राशि का भुगतान न करने के संबंधित दोषियों के नाम एवं पद सहित बताएं। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्‍तावों को कब तक स्‍वीकृत कर हितग्राहियों को कब तक भुगतान करा दिया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यालय द्वारा मान. विधायक से प्राप्त प्रस्तावों के प्रकरणों में विधायक स्वेच्छानुदान मद में राशि प्रदर्शित नहीं होने के कारण कोषालय द्वारा बैंकर्स चैक तैयार करने में विलम्ब हुआ। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मान. विधायक से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी कर चैक प्रदाय किये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

हमीदिया अस्‍पताल में मृत नवजात बच्‍चों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 796 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस जिले में चाईल्‍ड इनसेन्‍टीव केयर यूनिट कार्यरत है? पिछले पांच वर्षों में इनमें कितने नवजात शिशुओं का उपचार किया गया तथा उनमें से कितने मृत हुए? (ख) भोपाल के हमीदिया अस्‍पताल में पिछले माह आग लगने और उसमें नवजात शिशुओं के मृत होने की घटना की विस्‍तृत जांच हेतु किसे नियुक्‍त किया गया? इस संदर्भ में विभागीय स्‍तर पर कोई जांच की गई है तो उसका विवरण एवं उस पर किन-किन दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई तथा कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश के समस्‍त जिलों में नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाइयां संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "चार"

कोविड मृतकों को सहायता राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( *क्र. 870 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड मृतकों को 1 लाख रू. दी जाने वाली सहायता राशि क्‍या 50 हजार रू. कर दी गई है? कारण सहित बतावें। (ख) इसके लिए बनाए गये नियमों की जानकारी बतावें। क्‍या कारण है कि प्रदेश में प्रश्‍न दिनांक तक किसी को भी राशि प्रदाय नहीं की गई है? यदि कहीं प्रदाय की हो तो बतावें। (ग) यह राशि वितरण कब तक प्रारंभ किया जाएगा? मान. मुख्‍यमंत्री जी ने 1 लाख रू. की सहायता राशि की घोषणा की थी, इसे मूर्त रूप क्‍यों नहीं दिया जा सका?                                             (घ) इसे कब तक घोषणा अनुसार रूपये 1 लाख कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्‍य सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु लिया गया कर्ज

[वित्त]

13. ( *क्र. 949 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                              (क) क्‍या यह सही है कि प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 463 के उत्‍तर दिनांक 10 अगस्‍त, 2021 में राज्‍य सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु लिये गये कर्ज की जानकारी दी गई थी? (ख) यदि हाँ तो दिनांक 8 अप्रैल, 2020 से 14 जुलाई, 2021 तक लिये गये कर्ज से कौन-कौन से विकास कार्य                                   कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से कराये गये हैं? उनका विवरण देवें। (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में दिनांक 15 जुलाई, 2021 से 15 दिसम्‍बर, 2021 तक की अवधि में राज्‍य सरकार ने किस-किस विकास कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का कुल कितना कर्ज लिया गया है? (घ) उपरोक्‍त राशि से विकास कार्य के अलावा अन्‍य किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्‍य शासन द्वारा म.प्र. राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्‍मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्‍ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्‍य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। अत: कार्यवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है।                                                                               (ग) राज्‍य सरकार के द्वारा राज्‍य विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के माध्‍यम से दिनांक 15 जुलाई 2021 से 15 दिसम्‍बर 2021 तक की अवधि में लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं से लिए गए ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्‍त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्‍य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्‍मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्‍ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्‍य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। (घ) राज्‍य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्‍मक गतिविधियों के लिए नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। किसी योजना विशिष्‍ट के संचालन हेतु कर्ज (राज्‍य विकास ऋण) नहीं लिया जाता है। अत: कार्यवार जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"

प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 901 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्‍यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्‍त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेंसी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन द्वारा मरम्‍मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्‍लॉकवार चिकित्‍सालय भवनों एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्‍मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं उक्‍त निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्‍त आवंटन व्‍यय के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। (घ) समस्‍त जिले में किन-किन विकासखण्‍डों पर कौन-कौन से डॉक्‍टर किस दिनांक से किस-किस स्‍थानों पर पदस्‍थ हैं? डॉक्‍टरों के नाम एवं मोबाईल नंबर सहित यह भी जानकारी प्रदाय करें कि किस विकासखण्‍ड में कितने डॉक्‍टर के पद रिक्‍त हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना से जिन सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई, उनका विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक निविदाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन का विवरण व प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध एजेन्सियों कुटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं सफल एल-1 निविदाकारों से अनुबंध का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। (ख) जिला मुरैना में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना को राज्य स्तर से मरम्मत एवं रखरखाव हेतु नियमित लेखाशीर्ष मद में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इसी क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना जिला लेखा प्रबंधन इकाई- एन.एच.एम. को राज्य स्तर से मरम्मत एवं रखरखाव मद में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना द्वारा ब्लॉक वार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि विभागीय पूल के आवासों पर कोई भी मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य नहीं कराया गया है। जो भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं वो राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भवन शाखा द्वारा आमंत्रित की गई हैं। जिसकी समस्त जानकारी राज्यस्तर पर ही उपलब्ध है एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना द्वारा किसी भी एजेन्सी को मरम्मत एवं रंगाई पुताई से संबंधित किसी भी सामग्री को क्रय किये जाने हेतु अनुबंध नहीं किया गया। कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना को वर्ष 2021-22 में मरम्मत एवं रखरखाव हेतु आवंटन प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय मुरैना द्वारा आवासों में मरम्मत एवं रंगाई पुताई हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई और न ही अनुबंध किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना को शासन से प्राप्त आवंटन व्यय के अभिलेखों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय मुरैना को प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्त आवंटन (आय व्यय) की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। (घ) जिला मुरैना के विकासखण्डवार स्वास्थ्य संस्थाओं पर पदस्थ डॉक्टरों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं।

कोविड महामारी के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 844 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में विगत 2 वर्षों में कितने कोविड केयर सेंटर की स्‍थापना की गई? विधानसभा बरघाट में कितने कोविड केयर सेंटर की स्‍थापना की गई और प्रत्‍येक कोविड केयर सेंटर में कितना व्‍यय किया गया? (ख) बरघाट विधानसभा में कोविड महामारी से मृत लोगों की सूची प्रदान की जाए। (ग) क्‍या विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा बरघाट में कार्यरत स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी को किसी प्रकार की क्षति होने पर मुआवजा दिया गया या उनके परिवार के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की? यदि की हो तो बतायें और यदि नहीं की गई तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला सिवनी में विगत 2 वर्षों में 04 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। विधानसभा बरघाट में 01 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। जिसके लिये कोविड केयर सेंटर, सिवनी के लिये रूपये 2045736/- (राशि रूपये बीस लाख, पैतालिस हजार, सात सौ छत्तीस केवल), कोविड केयर सेटर, लखनादौन के लिये रूपये 450000/- (राशि रूपये चार लाख, पचार हजार केवल), कोविड केयर सेंटर, घंसौर के लिये रूपये 16000/- (राशि रूपये सोलह हजार केवल) व्यय किया गया। बरघाट कोविड केयर सेंटर का संचालन एन.जी.ओ. ओम नमो संस्था, बरघाट जिला सिवनी द्वारा किया गया। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त संस्था को कोई भुगतान नहीं किया गया। (ख) बरघाट विधानसभा में कोविड महामारी से 02 लोगों की मृत्यु हुई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा बरघाट में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

16. ( *क्र. 787 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत किये गये एवं कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में नवीन कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की गई? (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कितने भवन निर्माणाधीन हैं एवं कितने भवन स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तावित हैं? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदोन्‍नति के क्‍या प्रावधान हैं एवं अभी तक कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्‍नत किया गया है? यदि पदोन्‍न‍त नहीं किया गया हो तो उसका क्‍या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विगत दो वर्षों में भारत सरकार द्वारा धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति‍ नहीं दी गई है। अतः प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाल विकास परियोजना धरमपुरी में 08 एवं नालछा में 02 इस प्रकार कुल 10 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में 376 भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 11 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति प्रस्तावित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पद मानसेवी होने से उन्हें सीधे पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

स्वरोजगार योजनाओं की सब्सिडी भुगतान पर रोक

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

17. ( *क्र. 108 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्य शासन द्वारा कब बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था, उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी कितनी सब्सिडी रोकी गई है? (ग) इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (घ) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक की स्थिति में जबलपुर जिले में कितने नौजवान बेरोजगार हैं? (ड.) जबलपुर जिले में दिनांक 30 नवम्बर तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से इन योजनाओं का संचालन बंद है। (ख) हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अनुसार दिनांक 30 नवम्‍बर, 2021 तक की स्थिति में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर जबलपुर जिले में दर्ज आवेदकों की संख्‍या 1,08,899 है। (ड.) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग अनुसार जबलपुर जिले में दिनांक 30 नवम्‍बर, 2021 तक एक वर्ष की अवधि में जिला रोज़गार कार्यालय जबलपुर द्वारा जॉब फेयर योजना के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में 13,221 आवेदकों को रोज़गार हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये।

संचालित नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( *क्र. 981 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) विकासखण्‍ड सिरोंज एवं लटेरी में जल प्रदाय करने हेतु कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं                           किन-किन ग्रामों में एवं जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति/तकनीकी स्‍वीकृति की छायाप्रति एवं कार्य की स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें। इन योजनाओं के कार्यादेश कब हुए? कौन सी योजनाएं पूर्ण हैं? कौन सी योजनाएं अधूरी हैं? कौन सी अप्रारंभ हैं? योजनावार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या प्रश्‍नांकित दिनांक तक सभी नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं? यदि नहीं, तो किस ग्राम की नल-जल योजना कब से एवं किस कारण से खराब है? सुचारू रूप से कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी? उपरोक्‍त                                                   नल-जल योजनाओं में कितनी नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित कर दी गई हैं? खराब अथवा बंद नल-जल योजनाएं कौन-कौन सी हैं? नल-जल योजना महोटी कब से बंद है? बंद होने का क्‍या कारण है? नल-जल योजना के कार्य की गुणवत्‍ता की जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई है। यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? इसके लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्‍वीकृत नल-जल योजना का निरीक्षण प्रमुख अभियंता, मुख्‍य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री द्वारा कब-कब किया गया है? निरीक्षण में क्‍या कमियां पाई गई हैं? कार्य एजेंसी एवं जिम्‍मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई है। कमियों के सुधार हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (घ) विदिशा जिले के विकासखण्‍ड लटेरी में महोटी, काछीखेड़ा, झूकरजोगी, बलरामपुर, मुरारिया, विकासखण्‍ड सिरोंज में भगवंतपुर, भौंरा, मुगलसराय, झण्‍डवा, भौंरिया, धानोदा, लिधौड़ा, सांकलोन आदि ग्रामों की नल-जल योजनाएं कब से खराब हैं? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ड.) प्रश्‍नकर्ता के दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से विभाग के प्रमुख अधिकारियों, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री को कौन-कौन से पत्र प्राप्‍त हुए हैं? उन पर क्‍या कार्यवाही हुई एवं प्रमुख अभियंता को पत्र क्रमांक 711/एस.आर.जे./2021, दिनांक 28.06.2021 व कार्यपालन यंत्री को पत्र क्रमांक 712/एस.आर.जे./2021 दिनांक 28.06.2021 एवं सहायक यंत्री को पत्र क्रमांक 713/एस.आर.जे./2021, दिनांक 28.06.2021 को पत्र प्राप्‍त हुए हैं? पत्रों की छात्राप्रति बतावें। यदि जानकारी समय पर उपलब्‍ध नहीं करवाई गई है तो इसके लिए दोषी कौन है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1,                                           1 (अ), 2 एवं 3 के अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1, एवं 1 (अ) अनुसार है। योजनायें प्रगतिरत हैं, जिनकी पूर्णता तिथि भिन्‍न भिन्‍न है एवं पूर्ण होने पर सुचारू रूप से प्रारंभ की जावेंगी। योजनाओं के कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात योजनायें संबंधित पंचायतों को हस्‍तांतरित की जावेंगी। वर्तमान में महोटी की नल-जल योजना से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। योजना की गुणवत्‍ता की जांच निर्धारित थर्ड पार्टी एजेन्‍सी द्वारा की जाती है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश '' '' जल जीवन मिशन से स्‍वीकृत नल जल प्रदाय योजना का निरीक्षण तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री ने दिनांक 19.5.2021 को करीमाबाद, बलरामपुर, पगरानी एवं परवरिया तथा दिनांक 13.7.2021 को सगडा, सतपाडा,उलाखेडी, मूडराबागल की नल जल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। मुख्‍य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनांक 7.9.2021 को घटवार, पथरिया एवं राजपुर की नलजल योजनाओं में चल रहे कार्यों का एवं सामग्री की गुणवत्‍ता का निरीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन अंतर्गत स्‍वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा चल रहे कार्यों का निरीक्षण प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा सतत किया जाता है। कार्य की गुणवत्‍ता संबंधी कोई शिकायत नहीं है। कार्यों की सामग्री एवं चल रहे कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच थर्ड पार्टी एजेन्‍सी द्वारा निरंतर रूप से की जा रही है। अत: एजेन्‍सी एवं जिम्‍मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 के अनुसार है। बंद योजनाओं को चालू कराने हेतु रेट्रोफिटिंग के कार्य प्रगति पर है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 के अनुसार है। वांछित जानकारी मान. विधायक महोदय को आंशिक रूप से उपलब्‍ध कराई गयी है। शेष जानकारी उपलब्‍ध करायी जा रही है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना के दौरान मृत व्‍यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 181 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड से हुई मौत के एवज में मिलने वाली अनुग्रह राशि के संबंध में क्‍या अधिसूचना जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी गाईड-लाईन और उसकी पात्रता के बारे में विस्‍तृत ब्‍यौरा दें। (ख) कोविड से हुई मौतों के संबंध में क्‍या सरकार के पास मृतकों को लेकर कोई सूची उपलब्‍ध है? यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी जिलेवार ब्‍यौरा दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। परिपत्र एवं आदेश की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। जिलेवार मृतकों की संख्या का पत्रक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

मीसाबंदी की पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

20. ( *क्र. 618 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 598, भोपाल दिनांक 07/09/2017 को कलेक्टर जिला छतरपुर को मीसाबंदी घोषित किया जाकर सम्मान निधि प्रदान करने बाबत् उल्लेखित बिंदु की जांच करने तथा अपने अभिमत सहित प्रतिवेदन इस विभाग को भेजने का लेख किया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की जांच कर प्रतिवेदन भेजा गया था? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक/पु.अ./छतरपुर/जि.वि.शा./च.स./12-9- (105), दिनांक 20/09/2012 के पत्र में राजनीतिक मीसाबंदी के संबंध में धारा 151 जा.फौ. के अंतर्गत दिनांक 12/08/1975 को गिरफ्तार किया जाकर जिला जेल भेजा गया था? जिन्हें दिनांक 18/08/1975 को जेल से रिहा किया गया था, लेख किया था? यदि हाँ, तो उक्त व्यक्ति मीसाबंदी की परिधि में क्‍यों आता है? कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, विभाग के पत्र क्रमांक 598/796/2014/1/13, भोपाल, दिनांक 07/09/2017 द्वारा कलेक्‍टर छतरपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया था। (ख) जी हाँ, कलेक्‍टर छतरपुर के जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, आवेदिका के पति स्‍व. स्‍वामी प्रसाद अग्रवाल पिता स्‍वर्गीय श्री रामचरन अग्रवाल, छतरपुर को दिनांक 12/08/1975 को सी.आर.पी.सी. की धारा 151 के तहत् गिरफ्तार किया जाकर जिला जेल में दाखिल कराया गया था, इस आधार पर स्‍वर्गीय स्‍वामी प्रसाद अग्रवाल को लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा /डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्‍यक्ति) सम्‍मान निधि नियम, 2008 के तहत् पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं। अत: लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा /डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्‍यक्ति) सम्‍मान निधि नियम, 2008 के नियम-6 के तहत् जिला स्‍तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 25.05.2013 के अनुसार इनका आवेदन अमान्‍य किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "सात"

सोनोग्राफी मशीन का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 583 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 432, दिनांक 24.02.2021 के उत्‍तर अनुसार राजगढ़ जिले के महाराजा मेहताब सिविल अस्‍पताल, नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन यथासंभव शीघ्र क्रय कर प्रारंभ किया जाना था एवं मशीन क्रय करने हेतु राशि रूपये 10 लाख का आवंटन दिनांक 08.09.2018 से मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, राजगढ़ के पास उपलब्‍ध है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त अस्‍पताल में सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ करने हेतु कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही किन-किन के द्वारा की गई? अद्यतन स्थिति सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन उक्‍त अस्‍पताल में उपलब्‍ध आवंटन अनुसार सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रारंभ करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। तद्समय चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक पदस्थ न होने के कारण सोनोग्राफी मशीन क्रय नहीं की गई थी एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण बजट समाप्त हो गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 5151, दिनांक 11/06/2020 के माध्यम से पुनः बजट की मांग की गई, परन्तु प्रशिक्षित चिकित्सक पदस्थ न होने के कारण मशीन क्रय करना संभव नहीं है। पी.सी.पी.एण्ड.डी.टी. प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त सोनोग्राफी मशीन क्रय किये जाने का प्रावधान है एवं पी.सी.पी.एण्ड.डी.टी. प्रमाण-पत्र प्रशिक्षित चिकित्सक व विशेष अहर्ताधारी चिकित्सक के नाम पर ही जारी होते हैं। (ख) जी हाँ। प्रशिक्षित चिकित्सक व विशेष अहर्ताधारी चिकित्सक की नियुक्ति के उपरान्त सोनोग्राफी मशीन क्रय करने की कार्यवाही किया जाना संभव है। चिकित्सकों की पदपूर्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा निरन्तर जारी है।                                      समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्‍या का निदान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. ( *क्र. 791 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में दिनांक 30 नवम्‍बर, 2021 तक कितने गांव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा से वंचित हैं और वहां पेयजल संकट गंभीर है? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चित्रकूट विधान सभा में कुल 304 ग्रामों में से 63 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा देने का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनमें से 01 ग्राम में कार्य पूर्ण तथा शेष 62 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। (ख) दिनांक 30 नवम्‍बर, 2021 तक चित्रकूट विधान सभा के 241 ग्रामों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा देने हेतु योजना प्रारंभ नहीं की गई है, इनमें से किसी भी ग्राम में पेयजल संकट गंभीर नहीं है, इन ग्रामों में हैण्‍डपंपों तथा सिंगलफेस पावर पम्‍पों के माध्‍यम से पेयजल व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है। (ग) जिन ग्रामों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा नहीं है, वहां नल से जल उपलब्‍ध कराने के लिये योजना बनाई जा रही है, समस्‍त घरों में वर्ष 2024 तक नल कनेक्‍शन दिया जाना लक्षित है, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

 

 

ऑक्‍सीजन प्‍लांट लगाये जाने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( *क्र. 852 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र इछावर के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों/उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों/प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कौन-कौन से जांच केन्‍द्रों में कौन-कौन से उपकरण कब से खराब हैं? विवरण बतावें। (ख) क्‍या सीहोर जिले में विगत एक वर्ष में ऑक्‍सीजन प्‍लांट लगाया गया है? यदि हाँ तो कहां-कहां? यदि नहीं, तो क्‍या इछावर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में ऑक्‍सीजन प्‍लांट लगाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र इछावर की स्वास्थ्य संस्थाओं का कोई भी उपकरण खराब नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, जिला चिकित्सालय सीहोर, सिविल अस्पताल आष्टा, सिविल अस्पताल नसरूल्लागंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुदनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहटी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फार्मासिस्टों की समस्या का निराकरणl

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 494 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रेषित ज्ञापन विभाग को कब प्राप्त हुआ? (ख) उपरोक्तानुसार विभाग को प्राप्त ज्ञापन पर विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं किन-किन बिंदुओं का निराकरण कर लिया गया है? (ग) क्या प्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई समिति बनाई गई है? यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों का नाम एवं प्रश्‍न दिनांक तक समिति द्वारा की गई कार्यवाही बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश के फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रेषित ज्ञापन विभाग द्वारा परीक्षण की कार्यवाही की जाकर मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्र. 879/3932/2016/17/मेडि-1, दिनांक 16.03.2017 द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है, पत्र की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन की मुख्य मांगो क्रमशः फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के रिक्त पदों की पूर्ती हेतु संचालनालय आवंटन आदेशों की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का वेतनमान ग्रेड-पे 1900 से उन्नयन कर ग्रेड-पे 2400 किये गये शासन आदेश की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। संविदा पर नियुक्त फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को चयन परीक्षा में 20 प्रतिशत पद रिजर्व हेतु नियमों में संशोधन की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। म.प्र. पब्लिक हेल्थ कार्पोरेशन का कार्य फार्मासिस्ट से कराये जाने की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रदेश के जिलों में स्टोर का कार्य फार्मासिस्ट ग्रेड-2 से कराये जाने तथा 03 वर्ष उपरांत पदस्थापना परिवर्तन संबंधी संचालनालय पत्र की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। तद्नुसार फार्मासिस्ट एसोसिएशन की अधिकांशतः मांगों का निराकरण किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संविलियन किये गये कर्मियों का वेतन निर्धारण

[वाणिज्यिक कर]

25. ( *क्र. 753 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                       (क) वाणिज्यिक कर विभाग में तिलहन संघ से संविलियन सेवायुक्‍तों को जो शासन पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर थे, संविलियन पश्‍चात पांचवां वेतनमान का गणना लाभ वेतन निर्धारण में किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? स्‍पष्‍ट करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) सेवायुक्‍तों को पांचवां-छठवां वेतनमान का लाभ स्‍वीकृत किये जाने हेतु उच्‍च न्‍यायालय के आदेशानुसार परिसमापक तिलहन संघ द्वारा समस्‍त प्रमुख सचिवों को प्रेषित पत्र 4143, दिनांक 20.5.2019 के परिपालन में क्‍या कार्यवाही की गई है? क्‍या प्रकरण में अवमानना की स्थिति उत्‍पन्‍न है? क्‍या पत्रानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) अंतर्गत वेतन निर्धारण में पांचवां वेतनमान का गणना लाभ से वंचित कितने सेवायुक्‍तों ने उच्‍च न्‍यायालय में याचिका/अवमानना याचिका दर्ज की है? नाम, पद, याचिका क्र., पालन की स्थिति बतायें। (घ) प्रश्‍नांश '' अन्‍तर्गत कर्मियों को नवीन पुनरीक्षित वेतनमान स्‍वीकृति संबंधी मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में दिनांक 19.5.2016 की बैठक में न्‍यायालयीन प्रकरणों में वेतनमान लाभ देने का निर्णय का पालन विभाग द्वारा क्‍यों नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्‍या इसका पालन सुनिश्चित करेंगे? नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. राज्‍य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन हुए सेवायुक्‍तों को पांचवें वेतनमान का लाभ स्‍वीकृत किये जाने संबंधी कोई शासनादेश न होने से इसका लाभ नहीं दिया गया है। संविलियन किए गए सेवायुक्‍तों का वेतन निर्धारण सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के तहत सीधे छठवें वेतनमान में किया गया है। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग में इस तरह का कोई पत्र आना नहीं पाया जाने से कोई जानकारी/कार्यवाही लंबित नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) में उल्‍लेखित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका/अवमानना दायर करने संबंधी कोई जानकारी प्राप्‍त नहीं हुई है। (घ) संविलियन किए गए सेवायुक्‍तों का वेतन निर्धारण सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के तहत किया गया है। तिलहनसंघ के सेवायुक्‍तों को पांचवें-छठवें/सांतवें वेतनमान का लाभ देने की पात्रता के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 407/426/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 29.03.2019 द्वारा शासन के विभागों से समन्‍वय स्‍थापित करने हेतु एवं मामले का परीक्षण कर उचित कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग नियुक्‍त किया गया है।

 



भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

कोरोना महामारी के दौरान खरीदी गई सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 3 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिये 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 तक कितने पी.पी.ई. कीट, मास्‍क, सेनेटाईजर एवं अन्‍य सामग्री खरीदी गई? किन-किन फर्मों से किस दर पर खरीदे गये तथा खरीदी की क्‍या प्रक्रिया अपनाई गई थी?                          (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त सामग्री का वितरण किस प्रकार से कितनों को किया गया? ब्‍लॉकवार वितरण की जानकारी दें। (ग) कोरोना की महामारी के चलते कितने शासकीय कर्मचारी उक्‍त अवधि में इसके शिकार हुये एवं कितने कर्मचारियों को शहीद होना पड़ा एवं सरकार द्वारा उनके परिवार के लिए क्‍या सहायता प्रदान की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बड़वानी जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2021 तक पी.पी.ई. किट, मॉस्क, सेनेटाईज़र एवं अन्य सामग्रियों के प्रदायगी की सूची जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। सामग्री खरीदी संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था की आवश्यकता अनुसार भण्डार क्रय नियम के तहत स्थानीय स्तर पर कोविड-19 में उपयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय किया गया संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) संस्थाओं की आवश्यकतानुसार ब्लॉकवार सामग्री वितरण संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जिला बड़वानी में कुल 170 (एक सौ सत्तर) शासकीय कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान प्रश्नांकित अवधि में संक्रमित हुए, तथा 29 (उनतीस) शासकीय कर्मचारियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई जिसमें से 26 मृतक कर्मचारियों के परिवार को सरकार द्वारा राशि रुपये 1,02,58,910/- (शब्दों में एक करोड़ दो लाख, अट्ठावन हजार, नौ सौ दस मात्र) की सहायता प्रदान की गई एवं 01 (एक) मृतक के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

जल-जीवन मिशन कार्य योजना का लक्ष्‍य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( क्र. 4 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजना की कार्य योजना एवं लक्ष्‍य क्‍या है? इस योजना के अंतर्गत राज्‍य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है? (ख) बड़वानी जिले की चारों विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? जल जीवन मिशन योजना के तहत ब्‍लॉकवार, ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या उक्‍त योजनांतर्गत मध्‍यप्रदेश के जिलों में कार्य प्रारम्‍भ किया जा चुके हैं? यदि हाँ, तो बड़वानी जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कार्ययोजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या है? (घ) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में विभाग से प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2024 तक प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्‍शन के माध्‍यम से निर्धारित गुणवत्‍ता युक्‍त पर्याप्‍त मात्रा में नियमित पेयजल सुगमता से उपलब्‍ध करवाना। राज्‍य एवं भारत सरकार क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत।     (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में पृथक से कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है, तथापि कलेक्‍टर बड़वानी के माध्‍यम से संपूर्ण बड़वानी जिले की प्राप्‍त शिकायत की प्राथमिक जाँच के उपरांत तत्‍कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री का प्रभार समाप्‍त कर अन्‍य अधिकारी को कार्यपालन यंत्री के पद का प्रभार दिया गया है, तथा पूर्ण जाँच के आधार पर आगामी यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

ट्रामा सेंटर एवं महिला चिकित्‍सक की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 18 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा वि.स. में ट्रामा सेंटर खोलने के लिए शासन की योजना अथवा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देवें। (ख) गुना जिले एवं चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्‍त्री रोग विशेषज्ञ एवं महिला चिकित्‍सकों की जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में ट्रामा सेंटर खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में केवल जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। (ख) गुना जिले में 11 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 02 स्‍त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है एवं 09 पद रिक्त है। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में 02 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है एवं दोनों पद रिक्त है। विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है, किन्तु चिकित्सा अधिकारी एवं विशेषज्ञ पद अनुसार गुना जिले में कार्यरत महिला चिकित्सकों की कुल संख्या 06 है। विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में कोई भी महिला चिकित्सक कार्यरत नहीं है।

नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. ( क्र. 20 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) जल निगम द्वारा हटा विधान सभा क्षेत्र के हटा व पटेरा विकासखण्‍ड अंतर्गत कितनी वृहद नल-जल योजनाएं बनायी जा रही हैं? राशिवार, स्‍थलवार कार्य एजेंसी सहित जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की ग्रामवार, राशिवार व स्‍थलवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे? साथ ही योजनाएं बंद हैं या चालू हैं की जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। (ख) नल-जल योजनाओं के बंद होने या गुणवत्‍ताहीन होने की कितनी शिकायतें वर्ष 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्‍तर पर या प्रदेश स्‍तर पर प्राप्‍त हुईं एवं प्राप्‍त शिकायतों की छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुये शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही हुई? योजनावार जानकारी प्रदाय की जावे साथ ही बंद नल-जल योजनाओं को चालू किये जाने की शासन की क्‍या योजना है जानकारी दी जावे व साथ ही जिला दमोह में विगत वर्ष 2020-21 में कितने मोटर पंप पानी की समस्‍याओं के निदान हेतु ग्रामों को प्रदाय किये गये ग्रामवार मोटर पम्‍पों की जानकारी प्रदाय की जावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) ग्राम गैसाबाद की योजना बंद होने की एक शिकायत प्राप्‍त हुई, वर्तमान में योजना चालू है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नल-जल योजनाओं को पूर्ण कर विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को संचालन-संधारण के लिये हस्‍तांतरित कर दिया जाता है, संचालन-संधारण एवं रख-रखाव का उत्‍तरदायित्‍व ग्राम पंचायत का है, स्‍त्रोत अनुपयोगी होने के कारण बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने हेतु विभाग द्वारा नवीन स्‍त्रोत निर्माण कराया जाता है, अन्‍य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जाता है, विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री स्‍वेच्‍छानुदान की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

5. ( क्र. 21 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दमोह की विधानसभा क्षेत्र 057 हटा अनुसूचित जाति अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 अंतर्गत कितने हितग्राहियों को मुख्‍यमंत्री स्‍वेच्‍छानुदान मद से स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई नाम, पतावार, राशिवार जानकारी अस्‍पताल के नाम सहित बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

जल-जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. ( क्र. 39 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) ग्‍वालियर जिले में जल-जीवन मिशन के तहत कितनी पंचायतों में टंकी निर्माण, पाईप डालना, नलों में टोटी लगाने का कार्य चल रहा है। पंचायतों के नाम, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने की              समय-सीमा सहित पूर्ण जानकारी नवम्बर 2021 की स्थिति में बतावें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त टंकी निर्माण एवं अन्य सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे है। निर्माण की सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता ठेकेदारों द्वारा ही खरीदी जानी है, लेकिन ठेकेदार हल्के किस्म के पाइप खरीद कर पाइप लाइन बिछाये जा रहे है। क्या गुणवत्ता की जाँच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्या यह सही है कि पानी के पर्याप्‍त स्त्रोत, ड्रिकिंग वाटर की जाँच कराई गई है, यदि हाँ, तो किस संस्थाओं से जाँच कराई गई है? (घ) क्या यह सही है कि पाइप डालने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क काटने पर ठेकेदार द्वारा मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबंध में दी गई है लेकिन यह मरम्मत कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।  (ख) जी हाँ। उपयुक्‍त गुणवत्‍ता की सामग्री लगाई जा रही है। गुणवत्‍ता की जाँच सीपेट संस्‍था तथा विभागीय अधिकारियों एवं तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा की जा रही है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है(ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ, सड़क काटने पर मरम्‍मत की जिम्‍मेदारी अनुबंध में दी गई है, अनुबंध अनुसार मरम्‍मत कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।

सिविल अस्‍पताल बैरसिया में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 56 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल हॉस्पिटल बैरसिया में कितने चिकित्‍सकों/विशेषज्ञों के पद स्‍वीकृत है और कितने चिकित्‍सक/विशेषज्ञ पदस्‍थ है नाम/पदनाम सहित बताये? (ख) विभाग द्वारा रिक्‍त पद कब तक भरे जायेंगे? (ग) सिविल हॉस्पिटल के मापदण्‍ड अनुसार किन-किन चिकित्‍सीय उपकरण की कमी है जिसे कब तक पूरा किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  पर है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के स्वीकृत                शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। विभाग द्वारा सि.अ. बैरसिया में संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार द्वितीय श्रेणी पीजी योग्यताधारी चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है, इनके अतिरिक्त एन.एच.एम. संविदा, बंधपत्र चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना भी सिविल अस्पताल बैरसिया में है। शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल के मापदण्ड के आधार पर सिविल अस्पताल में समस्त उपकरण उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्‍ध कराया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 77 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) अलीराजपुर जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ग) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन आंगनवाड़ी केन्दों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अलीराजपुर जिले में कुल 1468 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। (ख) प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में अलीराजपुर जिले में 1326 आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) परिप्रेक्ष्य में अलीराजपुर जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है। (घ) अलीराजपुर जिले के समस्त स्‍वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्‍वरोजगार योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

9. ( क्र. 79 ) श्री मुकेश रावत (पटेल), श्री नारायण सिंह पट्टा, श्री प्रताप ग्रेवाल, श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्य शासन द्वारा कब बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? (ग) इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से इन योजना का संचालन बंद है। (ख) हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 85 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या इन्‍दौर शहर अन्तर्गत अस्‍पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के नियम है? स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर शहर के अस्‍पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट नियमानुसार किये जा रहे हैं अथवा नहीं? जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई जाँच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जाँच में किन-किन अस्‍पतालों में अनियमितता पाई गई? (ग) क्‍या इन्‍दौर शहर में कुछ वर्ष पूर्व भी एम.वाय. हॉस्पिटल एन.आई.सी.यू. में आग लगी थी? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त घटना के बाद प्रशासन द्वारा शासकीय एवं निजी अस्‍पतालों पर फायर सेफ्टी संबंधी क्‍या-क्‍या प्रबंध किये गये? स्‍पष्‍ट करें। क्‍या कई अस्‍पतालों में प्रश्‍न दिनांक तक भी फायर सेफ्टी उपकरणों संसाधन की पूर्ति नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रशासन द्वारा अस्‍पतालों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

 

 

कोरोना महामारी में मृत व्‍यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा/रोजगार देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 87 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 से इन्‍दौर जिला अंतर्गत दूसरी लहर में कितनी मौतें हुई?                                             (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्‍दौर जिला अंतर्गत कोरोना दूसरी लहर में कोरोना के अलावा अन्‍य कारणों से कितनी मृत्‍यु हुई? संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा कोरोना अथवा अन्य कारणों से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं अथवा घोषणाएं की गई है? स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कोरोना या अन्‍य कारणों से हुई मृत्‍यु से मृतकों के आश्रितों को इन्‍दौर जिले में किन-किन आश्रितों को मुआवजा दिया गया? कितनी-कितनी मुआवजा राशि किन-किन को कब-कब दी गई? क्‍या शासन द्वारा मृतकों के आश्रितों को रोजगार आदि दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़नगर तहसील की नवीन नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. ( क्र. 160 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन के द्वारा 2024 तक समय सीमा निर्धारित की गई है? (ख) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 45 गांवों की नवीन जल योजना की डी.पी.आर तैयार कर कब भेजी गयी? किस-किस कार्यालयों में कितने-कितने समय लंबित रही है? (ग) बड़नगर तहसील की अजडावदा, अकोलिया, अममलावदबीका, असावता, बड़गांवा, बड़गारा, बमनापाती, भोमलवास, भेसलाखुर्द, दोतरु दुनालजा, फतेहपुर, गांवडीलोधा, घुडावन, गुणावद, हरनावदा, जाफला, जलोदसंजर, जादला, झलारिया, कडाई, कल्याणपुरा, लखेसरा, कंजड, लिम्बास, लुहारिया, मकडावन, मरोडा, मालपुरा, पीठोरा, रावदियापीर, सरसाना, सिजावता, उडसिंगा, उमरिया, उटवास, मकडावन आदि ग्रामों की नल-जल योजना कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (घ) नल-जल योजनाओं को विलम्ब से भेजने के लिय कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) नल-जल योजनाओं को भेजने में विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

 

 

 

राज्‍य सचिवालय में अधिकारियों के पदनाम में विसंगति

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 166 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सचिवालय में कुछ विभागों के रूपये 8700 ग्रेड-पे (छठवां वेतनमान) अथवा लेविल 15 सातवां वेतनमान के अधिकारियों को अपर सचिव/अतिरिक्‍त सचिव का पदनाम दिया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को उप सचिव का पदनाम दिया गया है? यदि हाँ, तो मंत्रालय स्‍तर पर यह भेदभाव क्‍यों किया जा रहा है? (ख) मंत्रालय में उप सचिव के पद पर किस वेतनमान के अधिकारी पदस्‍थ किये जाते हैं? क्‍या उप सचिव के लिये निर्धारित वेतनमान से उच्च वेतनमान के अधिकारी भी उप सचिव के पद पर पदस्‍थ किये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्धारित वेतनमान से उच्‍च वेतनमान के अधिकारियों को निम्‍न वेतनमान प्राप्‍त करने वाले अधिकारियों का पदनाम क्‍यों दिया जा रहा है? उप सचिव के निर्धारित वेतनमान से उच्‍च वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को अपर सचिव/अतिरिक्‍त सचिव का पदनाम दिये जाने से राज्‍य शासन पर कितना वित्‍तीय भार आवेगा? (ग) क्‍या विभागों द्वारा रूपये 8700 ग्रेड-पे के अधिकारियों को अपर सचिव का पदनाम दिये जाने के प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन विभाग को कब-कब प्राप्‍त हुये हैं? सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा अभी तक क्‍या कार्यवाही की गयी है? (घ) मंत्रालय/सचिवालय स्‍तर पर अपनाया जाने वाला यह भेदभाव कब तक समाप्‍त कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंत्रालय स्थित विभागों मे अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव के पद पर मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य सेवा यथा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,राज्य प्रशासनिक सेवा, वित्त सेवा एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना (Posting) की जाती है। पदनाम नहीं दिया जाता। अतः भेदभाव का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मंत्रालय एवं अन्य सेवा के अधिकारियों जो ग्रेड-पे 7600/- (छठवां वेतनमान) सातवें वेतनमान लेवल 14 रूपये 79900-211700 मे कार्यरत है, को उप सचिव के पद पर स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थ किया जाता है। कतिपय विभागों में विभागीय अधिकारियों की पदस्थापना प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा/प्रस्ताव पर प्रशासनिक कारणों से की जाती है। वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 03 अधिकारियों को मंत्रालय स्थित वित्त विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए सेवायें सामान्‍य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। वेतनमान के आधार पर पदनाम नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. वित्त सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (ग्रेड-पे 8700 (छठवां वेतनमान) सातवें वेतनमान लेवल 15 रूपये 123100-215900) में मंत्रालय वित्त विभाग में पदस्थ/कार्यरत अधिकारियों को अपर सचिव पदनाम दिये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा दिनांक 11.01.2021 से भेजा गया है जो परीक्षणाधीन है। (घ) मंत्रालय/सचिवालय स्थित विभागों में पदस्थापना में किसी प्रकार का भेदभाव न कर पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर नियमानुसार की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

 

सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्‍त मंदिरों का जीर्णोद्धार

[अध्यात्म]

14. ( क्र. 169 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                     (क) क्‍या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रस्‍ताव कलेक्‍टर महोदय को प्रेषित किये गये है? उन मंदिरों के नाम, स्‍थान तथा प्रेषित प्रस्‍ताव की दिनांक बतावें ?      (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में दर्शित मंदिरों में से कितने प्रस्‍ताव आयुक्‍त महोदय को प्रेषित किये जा चुके है? उक्‍त मंदिरों के नाम, स्‍थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं पत्र की छायाप्रति बतावें? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में आयुक्‍त महोदय को प्रेषित प्रस्‍ताव में से कितने प्रस्‍ताव सचिव महोदय, अध्‍यात्‍म विभाग को प्रेषित किये गये है? उन मंदिरों के नाम स्‍थान तथा प्रेषित पत्र का संदर्भ एवं संदर्भित पत्र की छायाप्रति देवें? (घ) क्‍या प्रश्नांश (ग) में शासन स्‍तर पर प्रेषित प्रस्‍ताव में से कितने मंदिरों की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी कर दी गयी है? मंदिरवार, स्‍थानवार एवं स्‍वीकृत राशि की जानकारी देवें। यदि प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी नहीं की गयी है तो कारणों को बतावें

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( क्र. 170 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत जल निगम द्वारा कुण्‍डालियां बांध से जल प्रदाय योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो उनको पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में दर्शित अंतिम तिथि तक सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल प्रदाय कर दिया जावेगा? ग्रामवार जानकारी से अवगत करावें। यदि नहीं तो सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामों में कुण्‍डालियां बांध का फिल्टर पानी कब तक प्रदाय कर दिया जावेगा? (ग) कुण्‍डालियां डेम से जल प्रदाय के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किया जाना सम्मिलित है एवं उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है? जैसे फिल्‍टर प्‍लांट, एम.बी.आर., मेन लाईन, डिस्‍ट्रीब्‍यूटर लाईन, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत डलने वाली लाईन तथा दिये जाने वाले घरेलू कनेक्‍शन आदि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या ग्राम के अंदर डाली जाने वाली पाईप लाईन के लिए खुदाई की जाती है? उसमें पाईप डालने के उपरांत उसे पुन: फिलअप कर पुन: सीमेंट कांक्रीट कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों में किया गया है? उन ग्रामों के नाम की जानकारी से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत कुण्‍डालिया बांध से जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है। योजना दिनांक 31.12.2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर में दर्शित तिथि तक योजना के समस्‍त ग्राम में जल प्रदाय प्रारंभ किया जाना लक्षित है। लाभान्वित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) कुण्‍डालिया डेम से जल प्रदाय के अन्‍तर्गत किये जाने वाले कार्यों की सूची व कार्य पूर्ण संबंधित जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्टके प्रपत्र-3 अनुसार है।

शासकीय कर्मचारियों के तीन संताने होने पर शासकीय प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 185 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि किसी शासकीय सेवक की प्रथम संतान असाध्‍य एवं गंभीर बीमारी से पीड़ि‍त है, और उसके पश्‍चात दो संताने है तो ऐसे आवेदक को संविदा पर अथवा शासकीय सेवा में लिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है? (ख) वर्तमान में जबलपुर जिले अन्‍तर्गत में समस्‍त शासकीय विभागों में ऐसे कितने आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है? (ग) ऐसे आवेदकों को भी तीन संतान के पश्‍चात पात्र घोषित किये जाने के प्रावधान कब तक किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                (ग) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रीवा जिले के लक्ष्मण बाग मंदिर का प्रबंध

[अध्यात्म]

17. ( क्र. 233 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                             (क) रीवा राजघराने के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग मंदिर प्रबंध संस्थान की तिरुमला आंध्रप्रदेश, श्रीरंगम तमिलनाडू, जगन्नाथपुरी, पुरी उड़ीसा, हनुमान मंदिर इदारा कुंआ नई दिल्ली एवं जोधपुर में कुल कितनी सम्पत्तियां हैं? सन् 1947 से सन् 2021 तक पुराने एवं नवीन खसरों एवं नक्शे सहित विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांक (क) के प्रकाश में उक्त संपत्तियों का संचालन एवं प्रबंधन वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है? उक्त संपत्तियों के आय-व्यय का विवरण उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संपत्तियाँ अवैध कब्जे में हैं अथवा विस्थापित कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों को खाली कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं विस्थापित संपत्तियों की खसरा सुधार प्रक्रिया क्या शासन द्वारा अपनाई जा रहीं है? ऐसी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने हेतु क्या प्रबंधक कलेक्टर रीवा के द्वारा विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि नहीं तो कब तक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 245 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर वेतन देने के लिए आदेश दिया गया था? (ख) उपरोक्त आदेश के बाद भी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नियमित कर्मचारियों के वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

19. ( क्र. 250 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा कलेक्टर महोदय, छिंदवाड़ा को पिछले दो वर्षों में विकास व निर्माण कार्यों की स्वीकृति व अन्य कार्यों को किए जाने हेतु जो पत्र प्रेषित किए गये हैं? उन पत्रों में से किन-किन पत्रों पर कार्यवाही की गई है और किन-किन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है? कितने पत्र प्राप्त होने की अभिस्वीकृति प्रश्‍नकर्ता को प्रेषित की गई? पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करायें।                                           (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा पत्रों के संबंध में न तो अभिस्वीकृति प्रेषित की जाती है और न ही पत्रों का जबाव दिया जाता है, जिसका क्या कारण है? क्‍या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पिछले दो वर्षों में विकास व निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति व अन्‍य कार्यों को किए जाने हेतु जो पत्र प्रेषित किये गये हैं। उन सभी पर कार्यवाही की गई है। सभी प्राप्‍त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है तथा सभी प्राप्‍त पत्रों की अभिस्‍वीकृति प्रश्‍नकर्ता को प्रेषित की गई है जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कलेक्‍टर छिंदवाड़ा द्वारा प्राप्‍त पत्रों के संबंध में अभिस्‍वीकृति प्रेषित की जाती है। प्रश्‍नकर्ता को प्रेषित अभिस्‍वीकृति की जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' में दी गई है अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थि‍त नहीं होता।

विधायकों/सांसदों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

20. ( क्र. 275 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) 1 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन तथा एस.डी.एम. बरेली, सिलवानी, बेगमगंज, गौहरगंज, रायसेन को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों तथा विदिशा सांसद के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए? (ख) उक्‍त पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किन-किन को क्‍या-क्‍या कार्यवाही के निर्देश दिये? संबंधितों द्वारा उक्‍त निर्देशों के पालन में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अधिकारियों द्वारा विदिशा सांसद तथा रायसेन जिले के विधायकों से प्राप्‍त पत्रों के जवाब कब-कब दिये? यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतायें तथा पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्‍याओं को अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा? (घ) क्‍या यह सत्‍य है कि सांसद विधायक से प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित समस्‍याओं का सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय सीमा में निराकरण क्‍यों नहीं हो रहा है कारण बतायें? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? समस्‍याओं का निराकरण कब तक होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) माननीय सांसद एवं विधायकों से प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित समस्‍याओं का सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में निराकरण किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मान.मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

21. ( क्र. 276 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में मान. मंत्री मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्‍वयन क्‍यों नहीं हुआ है? घोषणावार कारण बतायें। (ख) क्‍या यह सत्‍य है कि मान.मुख्‍यमंत्री जी द्वारा रायसेन जिले की ग्राम पंचायत देवरी को नगर पंचायत बनाई जाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो देवरी को कब तक नगर पंचायत बनाया जायेगा तथा इस हेतु अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) मान.मुख्‍यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्‍वयन हेतु विभाग के            कौन-कौन अधिकारी की क्‍या-क्‍या जवाबदारी है तथा उनके द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                        (घ) रायसेन जिले में मान.मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्‍वयन कब तक होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जी.एस.टी. की कटौती

[वाणिज्यिक कर]

22. ( क्र. 326 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत को जी.एस.टी. पंजीयन करवाए जाने एवं जी.एस.टी. कटौती करने के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रावधान किस दिनांक से लागू हुए हैं? उनका पालन नहीं किए जाने पर                  क्‍या-क्‍या प्रावधान लागू हैं? (ख) भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग की किस जिला पंचायत एवं किस-किस जनपद पंचायत ने जी.एस.टी. का पंजीयन किस दिनांक को करवाया? पंजीयन समय पर नहीं करवाए जाने पर विभाग ने किस-किस के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? (ग) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा जी.एस.टी. की कटौती कर जमा नहीं करवाए जाने पर विभाग ने किस-किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की है? यदि नहीं की हो तो कारण बतावें। कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 24 (VI) सहपठित धारा 51 के अंतर्गत जिला एवं जनपद पंचायतों को पंजीयन लेने तथा जीएसटी कटौती किये जाने का प्रावधान 01.10.2018 से लागू किया गया है। मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 122 (1) (V) (XI) के अंतर्गत पालन न करने पर शास्ति का प्रावधान निर्धारित किया गया है। (ख) 1. भोपाल संभाग एक :- भोपाल संभाग एक के अंतर्गत जिला पंचायत भोपाल GSTIN – 23BPLZ00128C1DQ दिनांक 16.02.2019 से तथा जनपद पंचायत फंदा भोपाल GSTIN – 23BPLJ02042F1DF दिनांक 17.10.2018 से पंजीयत है। जनपद पंचायत बैरसिया भोपाल GSTIN – 23BPLJ01558E1D6 दिनांक 06.12.2021 से पंजीयत है। 2. भोपाल संभाग दो:- जिला बैतूलः- बैतूल जिले में जिला पंचायत एवं समस्‍त जनपद पंचायत द्वारा निम्‍नानुसार को पंजीयन प्राप्‍त किया गया:-

क्र

संस्‍था का नाम

पंजीयन दिनांक

1

जिला पंचायत बैतूल

11-10-2021

2

जनपद पंचायत शाहपूर

04-08-2021

3

जनपद पंचायत प्रभात पट्टन

04-08-2021

4

जनपद पंचायत बैतूल

05-08-2021

5

जनपद पंचायत मुलताई

06-08-2021

क्र

संस्‍था का नाम

पंजीयन दिनांक

6

जनपद पंचायत घोड़ाडोगंरी

09-08-2021

7

जनपद पंचायत भीमपूर

10-08-2021

8

जनपद पंचायत आठनेर

10-08-2021

9

जनपद पंचायत भैंसदेही

12-08-2021

10

जनपद पंचायत आमला

12-08-2021

11

जनपद पंचायत चिचोली

16-08-2021

जिला होशंगाबादः- होशंगाबाद जिले में किसी भी जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला विदिशाः- विदिशा वृत्त के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला एवं जनपद पंचायतें निम्नानुसार पंजीयत प्राप्त किया- 1. जिला पंचायत विदिशा, दिनांक 03.06.2021 से पंजीयत 2. जनपद पंचायत कुरवाई, दिनांक 21.06.2018 से पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला रायसेनः- रायसेन के क्षेत्राधिकार में आने वाली जनपद पंचायतें- 1.जिला पंचायत रायसेन, दिनांक 30.07.2021 पंजीयत 2.जनपद पंचायत सिलवानी, दिनांक 08.07.2021 से पंजीयत 3.जनपद पंचायत उदयपुरा, दिनांक 04.08.2021 से पंजीयत 4. जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, दिनांक 06.08.2021 से पंजीयत 5. जनपद पंचायत सांची, दिनांक 30.07.2021 से पंजीयत 6.जनपद पंचायत गैरतगंज दिनांक 01.11.2021 पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला सीहोरः- सीहोर वृत्त के क्षेत्राधिकार में आने वाली जनपद पंचायतें- 1. जिला पंचायत सीहोर, दिनांक 01.03.2019 से पंजीयत 2. जनपद पंचायत सीहोर, दिनांक 07.08.2018 से पंजीयत 3. जनपद पंचायत आष्टा, दिनांक 25.10.2018 से पंजीयत शेष जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। जिला हरदाः-1. जिला पंचायत हरदा पंजीयन दिनांक 07.01.2018 2. हरदा वृत्त के अंतर्गत आने वाली किसकी भी जनपद पंचायतों ने पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है। 3. पंजीयन समय पर नहीं करवाये जाने का कोई भी मामला विभाग के समक्ष नहीं आया है। (ग) भोपाल संभाग एक :- जिला पंचायत भोपाल GSTIN–23BPLZ00128C1DQ एवं जनपद पंचायत फंदा भोपाल GSTIN – 23BPLJ02042F1DF द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा कर जमा कराया जा रहा है। जनपद पंचायत बैरसिया भोपाल GSTIN–23BPLJ01558E1D6 दिनांक 06.12.2021 से पंजीयत है। भोपाल संभाग 2 :- कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विधान के उल्लंघन का कोई भी प्रकरण विभाग के समक्ष नहीं आया है।

प्रसूति सहायता का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 342 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विभिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्‍यों लंबित हैं तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें। कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए?                        (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा पत्रों के जवाब क्‍यों नहीं दिये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्दों में प्रसूति सहायता राशि के 1993 प्रकरण लंबित है। जिनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रकरण में हितग्राही के समग्र विवरण एवं बैंक खाते की जानकारी हितग्राही के द्वारा उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबित है एवं कुछ हितग्राही के बैंक खाते वेलिडेट होने की कार्यवाही भारत सरकार के पोर्टल पी.एफ.एम.एस. में प्रक्रियाधीन है। हितग्राही से सही समग्र विवरण, बैंक खाते का विवरण एवं बैंक खाते का पी.एफ.एम.एस. से वेलिडेश्‍न होते ही प्रसूति सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध मे शासन के दिशा निर्देश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। हितग्राही से समग्र आई.डी. बैंक खाते का विवरण प्राप्त होने के पश्‍चात बैंक खाते का वेलिडेशन की कार्यवाही भारत सरकार के पोर्टल पी.एफ.एम.एस. से होते ही भुगतान किये जाने के निर्देश है।             (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध मे दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। प्रश्‍नभाग उपस्थिति नहीं होता हैं। (घ) प्रश्‍न उपस्थिति नहीं                                  होता है।

बन्‍द नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. ( क्र. 343 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विकासखण्‍ड बेगमगंज एवं सिलवानी की                          कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं कब से एवं क्‍यों बंद हैं? नल-जल योजनावार कारण बतायें।                                                (ख) उक्‍त बंद नल-जल योजनाएं प्रारंभ करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से नवम्‍बर 2021 तक की अवधि में कितनी राशि कब-कब व्‍यय की तथा नल-जल योजना प्रारंभ क्‍यों नहीं हो सकी? (ग) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में विकासखण्‍ड बेगमगंज एवं सिलवानी की बंद नल-जल योजनाओं पर कितना बिजली का बिल बकाया है? बंद नल-जल योजनाओं का बिजली का बिल सुधरवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) उक्‍त बंद नल-जल योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगी तथा कौन-कौन सी नल-जल योजना सुधार योग्‍य नहीं है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विकासखण्‍ड बेगमगंज एवं सिलवानी में 27 नल-जल योजनायें बंद हैं। योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -01 अनुसार है। (ख) उक्‍त 27 बंद नल-जल योजनाओं में से 04 बंद नल-जल योजनाओं में सुधार कार्य हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राशि व्‍यय की गयी है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) नवम्‍बर 2021 की स्थिति में विकासखण्‍ड बेगमगंज एवं सिलवानी की बंद नल-जल योजनाओं पर बकाया बिजली बिल की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। ग्राम की नल-जल योजना के बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है एवं आवश्‍यकतानुसार बिजली बिल सुधरवाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, एवं शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निरंक है।

जिला योजना समिति के विकास कार्यों की समीक्षा

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

25. ( क्र. 352 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) जिला योजना समिति, विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्य समीक्षा बैठक कितने समय में करवाना अनिवार्य है? किस मंशा से उक्त बैठकें होती है? (ख) छतरपुर जिले में मार्च 2020 से योजना समिति की कितनी बैठकें आहूत हुई? कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए? उक्त अवधि में ऐसे कौन से कार्य हुए जिनका अनुमोदन योजना समिति से करवाना अनिवार्य होता है, कितने कार्य समिति से अनुमोदित हुए, कितने बिना अनुमोदन के किये गए? (ग) प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में अधिकारियों से लगातार कहने के उपरांत भी छतरपुर विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्य समीक्षा बैठक नियमित क्यों आयोजित नहीं की जा रही है? जबकि इसी अवधि में अन्य शासकीय बैठक ऑनलाइन / ऑफलाइन आयोजित होती रही? समीक्षा बैठक आयोजित नहीं करवाने की मंशा क्या है? (घ) उपरोक्त बैठकें नियमित आयोजित करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं करने वाले के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 10 के प्रावधान अनुसार समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित करने के निर्देश है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. ए-11/54/2006/एक/9 भोपाल, दिनांक 14 जून, 2006 के अनुसार विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में किया जाने का प्रावधान है। विकास कार्यों की समीक्षा एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत अनुमोदन हेतु जिला योजना समिति की बैठकें होती है। जिला योजना समिति के कार्यकलापों (कृत्यों) का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला योजना समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। अतः किसी भी प्रकार के प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं हुआ है।                                     (ग) दिनांक 24.12.2020 को माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र छतरपुर श्री आलोक चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की बैठक का आयोजन जनपद कार्यालय छतरपुर में किया गया था तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक-2459 दिनांक-10.12.2021 द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्यों की समीक्षा आयोजित करने हेतु समस्त अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र प्रेषित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते उक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं हो सकी।                             (घ) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. ए-11/54/2006/एक/9 भोपाल दिनांक 14 जून, 2006 के अनुसार बैठकों का आयोजन अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से करवाये जाने का प्रावधान है। कोरोना काल में शासन की गाइड-लाइन के कारण नियमित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका है।

विधानसभा में आयोजित होने वाले कार्यकर्मों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

26. ( क्र. 353 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                             (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा में कौन-कौन से शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि आयोजित हुए। इन कार्यकर्मों में मुख्य अतिथि कौन थे? किन-किन कार्यक्रर्मों में स्थानीय विधायक को बुलाने का निर्देश शासन से है? (ख) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में होने वाले शासकीय आयोजन, लोकार्पण, भूमि पूजन, सेमिनार, जन जागरूकता अभियान आदि कार्यक्रमों में प्रश्नकर्ता विधायक को न बुलाकर सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों या जिले के अधिकारियों को मुख्य अतिथि किस नियम से बनाया जा रहा है?                                                              (ग) प्रश्नांश "क" के अनुक्रम में प्रश्नकर्ता को कार्यक्रम में बुलाने हेतु सूचना या संपर्क कब-कब किया गया? सूचना किस माध्यम से किस तिथि को किस समय किसे दी गई पावती सहित बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर विभागीय कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 366 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                           (क) फरवरी 2020 से अक्‍टूबर 2021 तक प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग को प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र किस-किस दिनांक को प्राप्‍त हुए। प्रत्‍येक पत्र का क्रमांक, दिनांक एवं विषय की जानकारी बतावें? (ख) इसी अव‍धि में प्रश्‍नकर्ता के पत्रों के संबंध में कार्यवाही हेतु मुख्‍य सचिव कार्यालय से प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन को लिखे गये पत्र किन-किन दिनांक को किस पत्र क्रमांक से पत्र प्राप्‍त हुए। प्रत्‍येक का विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नकर्ता एवं मुख्‍य सचिव कार्यालय से प्राप्‍त किन पत्रों के किन बिन्‍दुओं पर जाँच की गई, किन बिन्‍दुओं पर जाँच नहीं की गई। प्रत्‍येक की पृथक-पृथक बतावें? (घ) जिन बिन्‍दुओं पर जाँच पूरी हो गई, उनमें जाँच से प्राप्‍त तथ्‍यों, निष्‍कर्षों एवं इस आधार पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ड.) मुख्‍य सचिव कार्यालय से जावक क्रमांक 5876/मु.स./2021 दिनांक 03.08.2021 के संबंध में प्रमुख सचिव (सामान्‍य प्रशासन विभाग) कार्यालय द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ड.) मुख्‍य सचिव कार्यालय से जावक क्रमांक 5876/मु.स//2021, दिनांक 03.06.2021 से प्राप्‍त पत्र में उल्‍लेखित शिकायती बिन्‍दु पूर्व में प्राप्‍त पत्रों में सम्मिलित है। उक्‍त बिन्‍दुओं पर आयुक्‍त, नर्मदापुरम संभाग से प्राप्‍त प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत विभागीय पत्र दिनांक 26.11.2021 द्वारा संबल योजना में पंजीयन बाबत् संबंधित नस्‍ती की प्रति एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्‍टर को प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति चाही गई है।

अवर सचिव द्वारा चाही जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 367 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                     (क) क्‍या यह सच है कि सामान्‍य प्रशासन विभाग के अवर सचिव (कार्मिक) द्वारा अपने पत्र क्रमांक/1965/4078/2019/6/एक भोपाल दिनांक 16.08.2021 से आयुक्‍त, नर्मदापुरम संभाग से कतिपय बिन्‍दुओं पर जानकारी चाही गयी थी। (ख) यदि हाँ, तो आयुक्‍त, नर्मदापुरम संभाग द्वारा उक्‍त पत्र के संबंध में प्रेषित बिन्‍दुवार जानकारी उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य सचिव सहित अधिकारियों को श्री हरेन्‍द्र नारायण की कार्यप्रणाली की शिकायत के संबंध में मई 2019 से अभी तक किन विभागों द्वारा लिखे गये पत्र आयुक्‍त, नर्मदापुरम संभाग को कब-कब प्राप्‍त हुए। उक्‍त पत्रों की प्रतिलिपि बतावें कि उक्‍त पत्र के संबंध में आयुक्‍त, नर्मदापुरम द्वारा प्रेषित जानकारी/पत्र की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आयुक्‍त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' एवं '''' अनुसार है।

स्थानांतरण नीति 2015-16 के विरूद्ध स्थानांतरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 403 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी वर्ष 2015-16 की स्थानांतरण नीति की कंडिका क्र. 8.13 एवं 8.25 के प्रावधान के विपरीत कार्यालय आयुक्त खाद्य संरक्षण एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. का आदेश क्र. एक/स्था./10/2015/2882 भोपाल दिनांक 15/5/2015 के सरल क्र.1 एवं 12 में अंकित भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किये गये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को स्वयं के व्यय पर क्रमशः रीवा से जबलपुर तथा कटनी से जबलपुर पुनः स्थानांतरित किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? शासन ने इसके लिये किन अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की हैं? (ख) क्या यह सत्य है कि तारांकित प्र.क्र. 105 दिनांक 10/03/2021 के उतर के संदर्भ में प्रश्नांकित अधिकारियों की जिला जबलपुर में कुल पदस्थी अवधि क्रमशः 16 वर्ष एवं 12 वर्ष से अधिक हो चुकी है? यदि हाँ, तो इनका स्थानांतरण न करने हेतु शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 की कंण्डिका 18 के प्रावधान का सहारा लेकर दोहरी नीति अपनाने व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संरक्षण देने वाले आरोपी अधिकारियों पर शासन ने कब क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के सम्बंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा. मुख्य मंत्री एवं मा.मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कब क्या कार्यवाही की हैं? शासन ने उक्त भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कब कहां का स्थानांतरण कर दिया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी वर्ष 2015-16 की स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के विपरीत स्‍थानांतरण नहीं किया गया। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) तारांकित प्र.क्र. 105 दिनांक 10/03/2021 के उतर के संदर्भ में श्रीमती देवकी सोनवानी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09.02.2004 एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 14.08.2008 है। सितम्बर 2013 तक श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 06 वर्ष की हो गई थी। इस प्रकार दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी क्रमश: लगभग 15 वर्ष 8 माह एवं 12 वर्ष की हो गई है। शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 की कण्डिका 18 के प्रावधान का सहारा लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाई गई और न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संरक्षण दिया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्‍यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1431/2380/2021/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 23 अगस्‍त 2021 से                                         श्री अमरीश दुबे का स्‍थानांतरण कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला जबलपुर से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सागर किया गया।

लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा रिश्‍वत लेते पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

30. ( क्र. 408 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) मध्‍यप्रदेश के लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा वर्ष 2020 से अभी प्रश्‍न दिनांक तक जिलेवार रिश्‍वत लेते तथा भ्रष्‍टाचार करते हुये रंगे हाथ पकड़े गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण देवें।                 (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में किस-किस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्‍वत लेते पकड़े गये है, विभागवार, नामवार, पदवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लोकायुक्‍त द्वारा भ्रष्‍ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्‍त करने की संतुति संबंधित विभागों को की गई है? विभागवार बतायें। (घ) लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा रंगे हाथ रिश्‍वत लेते हुये भ्रष्‍टाचार करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच किये जाने की क्‍या प्रक्रिया है? क्‍या कोई समय-सीमा जाँच हेतु निर्धारित है? यदि नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम-6 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के कॉलम-5 एवं 4 अनुसार है। (ग) किसी भी भ्रष्‍ट अधिकारी/कर्मचारी की सेवा समाप्‍त करने के लिये लोकायुक्‍त की ओर से संतुति नहीं की जाती है। अधिकारी/कर्मचारी के दोष सिद्ध होने पर संबंधित विभाग का कर्तव्‍य है कि वह उचित कार्यवाही करें। (घ) विशेष पुलिस स्‍थापना (लोकायुक्‍त) द्वारा रिश्‍वत लेते हुये जिन अधिकारी/कर्मचारियों को पकड़ा जाता है उनके विरूद्ध अपराध दर्ज किया जाता है एवं उसके बाद जाँच नहीं की जाती, बल्कि अपराध का अनुसंधान किया जाता है। भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में अनुसंधान के लिये कोई समय-सीमा तय नहीं है, परंतु अभियोजन स्‍वीकृति के लिये तीन माह का समय निर्धारित है।

आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 410 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न 10 (क्र.107) दिनांक 10/03/2021 के उत्तर के संदर्भ में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तहत श्री शोभित की हल्वा समुदाय की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत कब किस पद पर नियुक्ति की गई तथा इनकी नियुक्ति को अनुसूचित जनजाति में कब अंतिम मानकर नियमित किया गया? अनुसूचित जनजाति की वरिष्ठता सूची में श्री शोभित का नाम किस क्र. में अंकित है  एवं उनके औषधि निरीक्षक नियुक्ति आदेश शैक्षणिक योग्यता व वरिष्ठता सूची तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हल्वा समुदाय अनुसूचित जनजाति का जारी जाति प्रमाण पत्र बतावें। (ख) प्रश्नांकित की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की कब आयोजित बैठक में क्या प्रस्ताव पारित किया गया है? आदेश एवं पारित प्रस्ताव देवें। (ग) क्या यह सत्य है कि अतारांकित प्रश्न 11 (क्र. 108) दिनांक 10/08/2021 के उत्तर के परिशिष्ट तीन में अतारांकित प्रश्न (क्र. 1497) दिनांक 03/03/2021 में हल्वा,हल्वा कोष्टा जाति को अनारक्षित श्रेणी में आना बताया है? यदि हाँ, तो जीएडी के पत्र दिनांक 07 मार्च 2011 के अनुसार म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 23 जनवरी 2004 द्वारा श्री शोभित कोष्टा औषधि निरीक्षक की अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नियमों के तहत वरिष्ठ औषधि निरीक्षक पद पर की गई अवैध पदोन्नति को कब निरस्त किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत श्री शोभित की नियुक्ति आदेश क्रमांक एक/स्‍था./1/15/93/11652-54, दिनांक 30.06.1997 से की गई तथा आदेश क्रमांक एक/सा.1/47/88/302-56, दिनांक 06.02.2000 के अनुसार दिनांक 11.07.1999 से इनकी परीवीक्षा अवधि समाप्‍त हुई। उपलब्‍ध वरिष्‍ठता सूची में इनका नाम क्रमांक 1 पर अंकित है। नि‍युक्ति आदेश शैक्षणिक योग्‍यता व वरिष्‍ठता सूची तथा जाति प्रमाण पत्र के रूप में श्री शोभित द्वारा स्व प्रमाणित दस्‍तावेज की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार है।      (ख) पदोन्‍नति हेतु विभागीय प्रस्‍ताव पर निर्णय पारित कर पदोन्‍नति आदेश जारी किये गये है जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' पर है। (ग) जी हाँ। सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07 मार्च 2011 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हलबा कोष्‍ठी/कोष्‍ठी जाति के ऐसे उम्‍मीदवार जो अनुसूचित जनजाति की परिस्थिति साबित नहीं कर पाते और उनकी नियुक्ति/प्रवेश माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा पारित सिविल अपील क्रमांक 2294/1986 में निर्णय पारित करने के दिनांक 28.11.2000 को या उसके पूर्व अंतिम रूप से पूर्ण हो चुकी है तो उन्‍हें संरक्षण दिया गया है। हल्बा जाति को संपूर्ण म.प्र. में दिनांक 28.11.2000 के पूर्व से ही अनुसूचित जनजाति की मान्‍यता है। चूंकि राज्‍य स्‍तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 03.05.2019 में उन्‍हें प्रदत्‍त हल्‍बा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सही पाया गया। अत: पदोन्‍नति निरस्‍त करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राचीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार

[अध्यात्म]

32. ( क्र. 412 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी अन्तर्गत प्राचीन धार्मिक महत्व के मंदिर एवं धार्मिक स्थान ककनमठ सिहोनिया, चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, माता बसैया मंदिर, कोलेस्‍वर महादेव मंदिर (कोल्‍हुआ), किशरौली आश्रम एवं ऋषि‍ बाबा महाराज महासुख का पुरा मंदिर के जीर्णोद्धार करने हेतु विभाग की क्या योजना है। (ख) प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर पूर्व में दिये आश्वासन अनुसार मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु किस किस मंदिर के लिये कितनी-कितनी राशि‍ का प्रावधान बजट में सम्मिलित किया गया है। यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि बजट में सम्मिलित करने हेतु आश्वासन दिया था। दिये गये आश्‍वासन अनुसार किस-किस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। मंदिरों का जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जावेगा।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) ककनमठ मंदिर सिहोनिया भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के अंतर्गत राष्‍ट्रीय स्‍मारक है। जिसके संरक्षण एवं रख-रखाव का कार्य भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। शेष मंदिर शासन संधारित नहीं है। अत: प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

हैण्‍डपम्‍पों की मरम्‍मत

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

33. ( क्र. 417 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा दिमनी क्षेत्रान्‍तर्गत ऐसे कितने हैण्‍डपम्‍प है, जो मौके पर स्‍थापित है, लेकिन अनुप्रयोगी है। कुछ हैण्‍डपम्‍पों में रेत भरा होने से वाटर लेवल कम होने से छड़-सरिया अन्‍य मटेरियल न होने से अनुप्रयोगी है। (ख) प्रश्‍नाश: के क्रम में काफी हैण्‍डपम्‍पों का वाटर कम होने से, रेत भरा होने से, व अन्‍य तकनीकी खराबी के कारण अनुप्रयोगी हो गये है। खराब हैण्‍डपम्‍पों में सुधार किया जावे तो हेण्‍डपम्‍प का उपयोग हो सकेगा व वित्‍तीय भार भी नहीं पड़ेगा। खराब हैण्‍डपम्‍पों को कब तक ठीक करवा कर उपयोगी बनाया जावेगा।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अन्‍तर्गत ऐसे 105 हैण्‍डपंप स्‍थापित हैं जो असुधार योग्‍य एवं अनुपयोगी हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) असुधार योग्‍य श्रेणी में शामिल हैण्‍डपंपों का सुधार होना संभव नहीं है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

कोरोना और डेंगू को लेकर किए गए तैयारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 428 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल कितनी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? संचालित योजनाओं का बजट प्रावधान एवं आवंटन, स्वीकृत कार्य, प्रगति प्रतिवेदन का पूर्ण विवरण देते हुए प्रमाणित दस्तावेज देवें। (ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला उज्जैन के मुख्यालय एवं अधीन संस्थाओं के लिए विगत 3 वर्षों में कितना आवंटन दिया गया है उक्त आवंटन का प्रयोग कौन-कौन से प्रयोजनों के लिए किया गया है? स्वीकृत आवंटन बजट प्रावधान और उपयोगिता प्रमाण पत्र की कॉपी देवें। (ग) कोरोना काल 2019 से अब तक कुल कितना आवंटन उज्जैन जिले के लिए किया गया? किन मदों में किया गया? किन कार्यों के लिए किया गया? आवंटित राशि का आहरण और वितरण का पावर किन किन अधिकारियों को दिया गया? कितनी राशि निकालने का प्रावधान एक बार में रखा गया है? किन-किन के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकाली गई पूर्ण जानकारी देवें। (घ) कोरोना काल में कितनी राशि स्थाई सामग्री खरीदने के लिए दी गई? किसको दी गई? सामग्री खरीदने के लिए टेंडर कब कब जारी हुए? कुल कितनी संस्थाएं टेंडर में शामिल हुई? किन दरों पर कौन कौन सी सामग्रियाँ खरीदी गयी? इन संस्थाओं का चयन किन मापदंडों पर हुआ पूर्ण ब्यौरे के साथ सभी क्रियाकलापों का विवरण देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आवंटित राशि का आहरण और वितरण के अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भुगतान ई-वित्त प्रवाह अंतर्गत प्राप्त पीआईपी अनुसार बायोमेट्रिक लगाकर किया जाता है। उज्जैन जिले में नियमित आवंटित बजट का उपयोग डीएचएस बजट एवं म.प्र.प.हे.कार्पो.लि. सॉफ्टवेयर में उपलब्ध बजट का उपयोग निर्धारित मद में ही किया गया है। शासन स्तर से आहरण एवं वितरण के अधिकारों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है। नॉन एन.आर.एच.एम. हेतु संयुक्त हस्ताक्षर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला मलेरिया अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है एवं निर्धारित स्वीकृति उपरांत राशि निकालने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को प्रत्योजित है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र अनुसार है।

रोकी गई सब्सिडी उपलब्‍ध कराये जाना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

35. ( क्र. 430 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना और मुख्‍यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया था उन्‍हें कब और क्‍यों बंद किया गया?                   (ख) उपरोक्‍त योजनाओं में क्‍या लाभार्थी को शासन द्वारा कोई सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस के लिये कितना-कितना पृथक-पृथक बतायें। (ग) उपरोक्‍त योजना में गुना जिले के अन्‍तर्गत सब्सिडी कब-कब एवं कितनी किस-किस योजना में दी गई है एवं कितनी शेष है योजनावार बतायें? (घ) क्‍या गुना जिले में उपरोक्‍त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था उनमें से कितने बेरोजगारों की किस-किस योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? यदि हाँ, तो इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्‍ध कराई जायेगी? (ड.) उपरोक्‍त के सबंध में क्‍या बैंकों द्वारा भी पैंडिंग सब्सिडी के लिये पत्राचार अथवा डिमाण्‍ड भेजी जा रही है? यदि हाँ, तो उस पर कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई बताये?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2014-15 से किया गया था तथा मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2017-18 से किया गया था। उक्‍त योजनाओं का संचालन कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 से बंद कर दिया गया था तथा वर्तमान मे शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए स्‍वरोजगार स्‍थापित करने हेतु और अधिक व्‍यापक मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना को प्रारंभ किए जाने के आदेश जारी किए जा चुके है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्‍त योजनाओं मे निहित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंतर्गत बैंक शाखाएं नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये है। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उपरोक्‍त के संबंध मे बैंकों शाखा द्वारा नोडल बैंक कों हितग्राही की पैंडिंग सब्सिडी हेतु पत्राचार/डिमांड भेजी जाती है क्‍योंकि बैंक शाखाए नोडल बैंक से सीधे अनुदान राशि क्‍लेम करती है। नोडल बैंक द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्‍त डिमांड अनुसार अनुदान राशि जारी की जाती है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

परिशिष्ट - "बारह"

 

 

कोविड 19 से मृतक हुए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 444 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड 19 के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त मरीज़ के परिजनों को मुआवजा देने सम्बंधित घोषणा राज्य शासन ने की है? यदि हाँ, तो घोषणा तथा इस से सम्बंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो? प्रश्न दिनांक तक ब्यावरा विधानसभा मे कितने मरीज़ों की कोविड 19 के कारण मृत्यु हुई? तथा कितनों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराया गया? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) अनुसार समस्त मृतकों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया? शासन शेष को कब तक मुआवजा उपलब्ध कराएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। घोषणा से संबंधित परिपत्र की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैडपंप खनन की संबंधी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. ( क्र. 471 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या यह सत्य है कि विभागीय रिकार्ड/टोपो सीट के अनुसार कटनी जिले की पांच जनपद पंचायतों में भू-भाग के आधार पर ग्रेवल पैक हैडपंप किया जाना ही नियत किया गया है?                                          (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01.04.2019 से कितने ग्रेवल पैक/डी.टी.एच विभाग एवं ठेकेदारों के माध्यम से नलकूप/हैडपंप खनन किये गये जनपद पंचायतवार बतावें? (ग) क्या यह भी सही है कि विभाग एवं ठेकेदारों की मिली भगत से जिले में डी.टी.एच. नलकूप खनन कर उसे ग्रेवल पैक बताया जा कर ग्रेवल पैक नलकूप/हैडपंप खनन की लगभग दुगुनी राशि आहरित करते हुये शासन को लाखों रूपये चूना लगाया गया? और नलकूप/हैडपंप नष्ट हो गये? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) हाँ, तो विभाग द्वारा स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराकर दोषियों को दंडित करते हुये फर्जी तरीके से आहरित राशि की वसूली की जायेगी यदि हाँ,? तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, ग्रेवल पैक ''नलकूप (हैण्‍डपंप) किया जाना ही'' नियत नहीं किया गया है, अपितु प्रश्‍नांकित क्षेत्र में पायी जाने वाली भूगर्भीय संरचना के अनुसार खनन कार्य किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                                       (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुदान एवं ब्याज अनुदान संबंधी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

38. ( क्र. 476 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम विभाग जिला कटनी द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं युवा लघु उद्योग के तहत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये वर्षवार, हितग्राहीवार जानकारी देवें। तथा यह भी बताये कि योजना में प्रावधान अनुसार अनुदान राशि एवं ब्याज अनुदान राशि का कब-कब भुगतान किया गया? हितग्राहीवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात कितने ऐसे हितग्राही है जिन्हें प्रश्न दिनांक तक ब्याज अनुदान नहीं दिया गया? संबंधितों को कब तक ब्याज अनुदान दिया जायेगा? (ग) स्टोन क्रेशर लवलेश कुमार त्रिपाठी, ग्राम मुखास, विकासखंड ढ़ीमरखेडा के प्रकरण में कब तक ब्याज अनुदान का भुगतान किया जायेगा यदि हाँ,? तो कब तक? नहीं तो क्यों?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग अंतर्गत जिला कटनी द्वारा मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना में स्‍वीकृत प्रकरणों की, वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक, वर्षवार एवं हितग्राहीवार जानकारी निम्‍नानुसार है :-

योजना का नाम

वित्तीय वर्ष

स्‍वीकृत प्रकरण की संख्‍या

मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना

2017-18

162

2018-19

315

2019-20

296

मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना

2017-18

14

2018-19

18

2019-20

23

नोट:- वर्ष 2020-21 से योजनाओ का संचालन बंद है।

उक्‍त योजनाओं मे निहित अनुदान भुगतान की प्रकिया अंतर्गत बैंक शाखाए नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। (ख) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी नहीं दिये जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये है। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।    (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंदिरों के ट्रस्‍ट गठन

[अध्यात्म]

39. ( क्र. 485 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश में शासकीय निजी स्‍वामित्‍व के मंदिरों में दर्शनार्थियों हेतु सुविधाओं मंदिरों के विकास प्राप्‍त होने वाली दक्षिणा दान राशि के उचित उपयोग हेतु इन्‍हें ट्रस्‍ट गठित कर संचालित कराये जाने के सम्‍बंध में शासन की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? (ख) क्या जबलपुर जिले के बरेला स्थित शारदा मंदिर एवं ऐसे अन्य मंदिरों में ट्रस्ट गठन की कार्यवाही की जावेंगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जी नहीं।

 

 

क्षतिग्रस्त नहरों का सुधार

[नर्मदा घाटी विकास]

40. ( क्र. 486 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्या यह सही है कि दांयी तट मुख्य नहर एवं इसके अंतर्गत मदना, कुण्ड, बिलगवां, सालीवाड़ा, नीमखेड़ा, बसनियां की वितरक नहरों एवं उप नहरों का सुधार कार्य न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? (ख) क्या यह भी सही है कि क्षतिग्रस्त नहरों से पानी छोड़ने पर पहले वाले खेतों की फसलें सड़ जाती है एवं अंतिम छोर के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाता है? (ग) नहरों का                                      रख-रखाव न करने का क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि सुधार कार्य किया गया है तो गत 3 वर्षों में कितनी नहरों को सुधारा गया एवं कितनी राशि व्यय की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) नहरों के रख-रखाव का कार्य जल उपभोक्‍ता संथाओं के माध्‍यम से एवं मनरेगा के तहत जनपद पंचायत के माध्‍यम से कराया जाता है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-‘’’’ एवं ‘’’’ अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेरह"

जल जीवन मिशन अंतर्गत नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

41. ( क्र. 495 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत सागर जिला में विभाग को कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है, कितनी नल-जल योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, कितनी प्रस्तावित है? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ख) जिला सागर अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के किन-किन ग्रामों में स्वीकृति उपरांत विभाग द्वारा नल-जल योजनाओं की निविदा जारी की गई है? (ग) यदि स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा जारी नहीं की गई है तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें तथा सम्पूर्ण स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा कब तक जारी की जायेगी तथा जारी की गई निविदाओं के कार्य कब तक पूर्ण होगें? (घ) विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड अंतर्गत कितने ग्रामों की नल-जल योजनाएं वर्तमान में प्रस्तावित है/निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किये गये है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन योजनान्‍तर्गत विभाग को जिलेवार आवंटन प्राप्‍त नहीं होता है, अपितु जिले के लिये योजनाओं की स्‍वीकृति उपरांत कराये जा रहे कार्यों के लिये मांग अनुसार वित्‍तीय वर्ष में विभाग को प्राप्‍त बजट में से कार्यों के भुगतान के लिये राशि उपलब्‍ध कराई जाती है। जिले में कुल 554 एकल योजनाएं एवं 01 समूह जलप्रदाय योजना स्‍वीकृत की गयी हैं, एवं 13 एकल तथा 07 समूह जलप्रदाय योजनाएं प्रस्‍तावित हैं, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्र में स्‍वीकृत नल-जल योजनाओं की निविदा संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                    (ग) स्‍वीकृत सभी 94 नल-जल योजनाओं की निविदा जारी की गई है। जारी की गई निविदाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथी बताया जाना संभव नहीं है। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र के 59 ग्रामों की सनौधा-1 समूह जलप्रदाय योजना, 95 ग्रामों की सनौधा-2 समूह जलप्रदाय योजना प्रस्‍तावित है, जिनकी डीपीआर तैयार की गई है, एवं ग्राम रिछावर की एकल ग्राम नल-जल योजना प्रस्‍तावित है जिसकी डीपीआर तैयार की गई है।

सहायक आयुक्त आबकारी सागर की पदस्थापना

[वाणिज्यिक कर]

42. ( क्र. 520 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी को जिले में कितने वर्ष तक पदस्थापना किये जाने हेतु शासन के क्‍या दिशा निर्देश हैं? (ख) सागर जिला में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी की विभाग द्वारा कब पदस्थापना की गई थी? (ग) सागर जिला में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी के स्थानांतरण के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्यत्र स्थानांतरण हेतु क्या अनुशंसा की गई थी? यदि अनुशंसा के उपरांत भी स्थानांतरण नहीं किया गया है तो कारण सहित जानकारी देवें।      (घ) शासन की स्थानांतरण नीति एवं मान. मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा उपरांत जिला सागर में पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी का स्थानांतरण/पदस्थापना कब तक की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 दिनांक 24.06.2021 द्वारा जारी स्‍थानांतरण नीति की कंडिका 17 के अनुसार ''जिले में पदस्‍थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्‍थान पर तीन वर्ष की पदस्‍थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्‍यत्र प्राथमिकता पर स्‍थानांतरण किया जा सकेगा।'' (ख) मध्‍यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश पृ. क्रमांक बी-7 (ए)02/2019/2/पांच दिनांक 05.07.2019 से सुश्री वंदना पाण्‍डेय, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्‍त, जिला सागर की पदस्‍थापना की गई है। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा श्रीमती वंदना पांडेय सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला सागर को अन्‍यत्र स्‍थानांतरण करने के संबंध में मुख्‍यमंत्री कार्यालय से मॉनिट ''बी'' में पंजीबद्ध होकर पत्र आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्राप्‍त हुआ था। सागर जिले में पदस्‍थ श्रीमती वंदना पांडेय, प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्‍त को जिला सागर में पदस्‍थ हुये अल्‍प अवधि होने से अन्‍यत्र स्‍थानांतरण करने पर विचार नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

43. ( क्र. 552 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) ग्वालियर जिले के विकासखंड भितरवार एवं घाटीगांव के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत है तथा प्रगतिरत है? प्रशासकीय स्वीकृति, राशि, कार्यादेश दिनांक, संभावित पूर्णता दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं को किन-किन ठेकेदारों को कौन-कौन से कार्य, कितने प्रतिशत, अधिकतम एवं न्यूनतम दर पर स्वीकृत किए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी दें? निर्माणकर्ता ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में उन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है?                                         (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? अधिकारी का नाम एवं पद बतावें? इनके द्वारा किस दिनांक को निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई है? यदि कमियां पाई गई तो दोषी ठेकेदारों एवं दोषी अधिकारियों के नाम स्पष्ट करें? क्या इन पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या स्पष्ट करें। यदि नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) ग्वालियर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार।

कोरोना पीड़ि‍त एवं मृत व्यक्तियों संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 553 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कोरोना से 20 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? मृतक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, उम्र, सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो किस-किस व्यक्ति के परिवार को कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्‍ध कराई दिनांकवार स्पष्ट करें। (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना से मृत व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने हेतु कोई घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो घोषणा एवं आदेश की प्रति दें। इस घोषणा अनुसार दिनांक 25 नवंबर 2021 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को प्रदाय कराई गई है? (घ) ग्वालियर जिले के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 25 नवम्‍बर 2021 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्य क्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ग्वालियर जिले में कोरोना से 20 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक 731 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

 

 

जनसंपर्क संचालनालय की विज्ञापन नीति

[जनसंपर्क]

45. ( क्र. 560 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) जनसंपर्क संचालनालय किस वर्ष से प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है? जनसंपर्क संचालनालय को प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के लिए एकमात्र एजेंसी के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? (ख) जनसंपर्क संचालनालय द्वारा बड़े, मझोले एवं छोटे अख़बारों को जो वर्गीकृत विज्ञापन/निविदाएँ प्रकाशन हेतु जारी की जाती है वह किस अनुपात (रेशो) में जारी किये जाते हैं? (ग) क्या बड़े अख़बारों को 50 प्रतिशत, मझोले को 35 प्रतिशत एवं लघु श्रेणी के अख़बारों को 15 प्रतिशत अर्थात 50:35:15 के अनुपात में निविदाएँ जारी की जाती हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विज्ञापन संबंधी नियम-2007 की कंडिका-1 के अनुसार सभी विभागों की ओर से नियतकालिक प्रकाशनों में वर्गीकृत विज्ञापन जारी करने के लिए जनसंपर्क संचालनालय अधिकृत है। जनसंपर्क विभाग राज्‍य शासन के प्रचार प्रसार का नोडल विभाग है। (ख) जी हाँ। वर्गीकृत विज्ञापन के स्‍वरूप और महत्‍व तथा बजट की उपलब्‍धता के अनुसार जारी किये जाते है। (ग) जी नहीं।

अनुपयोगी और खाली पड़ी शासकीय भूमियों का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

46. ( क्र. 561 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) जबलपुर जिले में कौन-कौन सी ऐसी सरकारी सम्पत्ति चिन्हित की गई है जिसे अनुपयोगी और खाली पड़ी मानकर बिक्री किया जाना है? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग किस-किस सम्पत्ति का कितना-कितना मूल्य आंका गया है? (ग) उपरोक्त सम्पत्ति को अनुपयोगी और खाली चिन्हित करने के लिए क्या प्रक्रिया और मानदंड रखे गये थे और किसके द्वारा निर्धारण किया गया?                                                    (घ) क्या सरकार उपरोक्त संपत्ति को बेचने के स्थान पर उनका कोई अन्य उपयोग करने पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भरत कालोनी जबलपुर स्थित कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की परिसम्पत्ति तथा परिवहन विभाग के संभागीय कार्यालय को विक्रय हेतु चिन्हित किया गया है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जिला निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर/विभाग द्वारा निर्धारण किया जाता है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "चौदह"

जानकारी छुपाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

47. ( क्र. 569 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) दिनांक 18.12.2019 के अता.प्र.क्र. 559 के उत्‍तर में बताया गया था कि मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22- (4) के तहत 26.01.2001 के पश्‍चात जीवित संतानों में तीसरे बच्‍चे के जन्‍म को जिसमें शासकीय सेवकों ने जानकारी छुपाई है को अवचार (Misconduct) माना गया है?      (ख) यदि हाँ, तो सामान्‍य प्रशासन विभाग ने समय-समय पर किस-किस परिपत्र के द्वारा कब-कब मध्‍यप्रदेश राज्‍य शासन के विभागों से प्रश्‍नांकित जानकारी प्राप्‍त की है तथा किन-किन विभागों में प्रश्‍नांकित नियम के तहत दोषी कर्मचारियों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22- (4) के तहत अवचार माना गया है। संबंधित विभाग के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा कार्यवाही की जाती है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुरानी पेंशन एवं डी.ए./टी.ए. वृद्धि संबंधी

[वित्त]

48. ( क्र. 575 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में युवा कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा आंदोलन कर मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये, सरकार कब तक इसे लागू करेगी? (ख) प्रदेश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेंशन दी जा रही है, फिर 40 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले कर्मचारियों के पेंशन पर सरकार कब तक विचार करेगी?                                                    (ग) केन्द्र शासन द्वारा कर्मचारियों को 32 प्रतिशत डी.ए. दिया गया? केन्द्र सरकार द्वारा घोषित डी.ए. को राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में कब तक लागू करेगी? (घ) क्या‍ काफी समय से यात्रा भत्ता एवं मकान किराया की राशि में वृद्धि नहीं की गई है? अगर नहीं तो सरकार कब तक करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्तमान में तदाशय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।       (ख) विधायिका तथा कर्मचारी के संदर्भ में नियम पृथक-पृथक हैं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी, नहीं। राज्य शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर समय-समय पर मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिये जाते हैं। (घ) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर समय-समय पर उचित निर्णय लेती है।

दर्जा प्राप्त केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री का प्रोटोकाल

[सामान्य प्रशासन]

49. ( क्र. 576 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को केबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो राज्य मंत्री अथवा केबिनेट मंत्री दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? (ग) राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के लिये क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है? (घ) क्या राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने पर फालोगार्ड वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है?       (ड.) केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्‍यक्ति के विस्तृत प्रोटोकाल एवं गाईड-लाईन की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 584 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बोड़ा एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तलेन में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की वृद्धि/सुविधाएं एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के उन्‍नयन संबंधी क्‍या-क्‍या प्रस्‍ताव प्रश्‍न दिनांक '' शेल्‍फ ऑफ प्रोजेक्‍ट'' में सम्मिलित किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तलेन एवं कुरावर में शव-परीक्षण हेतु शव-परीक्षण गृह की सुविधा प्रश्‍न दिनांक तक नहीं होने से मृतक के परिजनों को ऐसे कष्‍टदायक समय में भी अत्‍याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं? यदि हाँ, तो क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी राजगढ़ द्वारा उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर शव-परीक्षण गृह निर्माण एवं भूमि उपलब्‍धता सहित विधिवत प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर शव-परीक्षण गृह निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन का शव परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचौर में एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर का शव परीक्षण सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2021 को भूमि उपलब्धता से संबंधित जानकारी भेजी है, जो परीक्षणाधीन है। तलेन एवं कुरावर में शव परीक्षण गृह की स्वीकृति स्थाई वित्त समिति से प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 592 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (ख) यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदाय करें। यदि नहीं तो क्या भीकनगाँव का भौगोलि‍क क्षेत्र एवं ओ.पी.डी. को देखते हुए भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जायेगा? हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्या भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित था, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण उन्नयन पर विचार नहीं किया गया। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर उच्‍च प्राथमिकता के आधार पर उन्नयन हेतु विचार किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक सी 0932 दिनांक 27.09.2021 द्वारा ’’भीकनगाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल बनाया जावेगा’’ की गई है। शेषांक की जानकारी उत्तरांश (ख) में वर्णित अनुसार है।

स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं में वृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 599 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लो.स्वा.प.क. विभाग के आदेश-क्रमांक एफ 12-4/2019/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 24-09-2019 के तहत मनावर में 543.95 लाख रू. राशि की स्वीकृति‍ तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, क्र./5/भवन/सेल-5/2021-22/1581 भोपाल दिनांक 5/08/2021 मानचित्र अनुमोदित नवीन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का भवन निर्माण-कार्य प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? कब तक निर्माण कार्य किया जाएगा? समय-सीमा सहित बताएं। (ख) सिविल अस्पताल मनावर शिशु रोग, महिला रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, निश्चेतना विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरबन में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों नहीं की गई? कब तक की जाएगी। (ग) कालीबावड़ी आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ 40 हजार से ज्यादा जनसंख्या है, लोक समस्या के मद्देनजर कालीबावड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी हेतु जुलाई 2021 में ACS लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं CMHO धार, कलेक्टर धार को ई-मेल पत्र द्वारा अवगत कराए जाने के बावजूद भी प्रश्न-दिनांक तक कालीबावड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी क्यों नहीं की गई? कब तक मंजूरी की जाएगी? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा CMHO धार को ई-मेल पत्र संख्या 1700 दिनांक 05/07/2021 एवं 1690 दिनांक 08/07/2021 को प्रेषित पत्र की प्रश्न दिनांक तक भी कोई सूचना नहीं दिए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक सूचना दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मनावर जिला धार के 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए शासन द्वारा दिनांक 24.09.2019 को राशि रू. 543.95 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। किन्तु वर्तमान संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में भवन उन्नयन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कलेक्टर जिला धार द्वारा नवीन स्थल पर 50 बिस्तरीय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन दिनांक 27.10.2020 को किया गया, तदोपरांत निर्माण एजेंसी पी.ई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा प्रस्तुत 50 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल भवन का कान्सेप्ट प्लान अनुमोदित किया गया उक्त कार्य का नवीन स्थल पर 50 बिस्तरीय निर्माण कार्य की डी.पी.आर. राशि रूपये 951.20 लाख की पी.ई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आगामी सक्षम समिति में प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरांत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने पश्चात कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) सिविल अस्पताल मनावर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरबन में स्वीकृत/कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों के संदर्भ में अवगत होवें कि विशेषज्ञों के स्वीकृत शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने के कारण विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। (ग) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालीबावड़ी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था किन्तु जनसंख्या निर्धारित मापदण्ड अनुसार विकासखण्ड बाकानैर में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की पात्रता/साध्यता न होने के कारण उन्नयन पर विचार नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार को ई-मेल पर अप्राप्त है, परंतु कलेक्टर का पत्र क्रमांक 1699 (पदों की पूर्ति के संबंध) प्राप्त हुआ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कलेक्टर के पत्र पर की गई कार्यवाही प्रश्नांश (ग) के उत्तर में समाहित है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

माननीय सांसद-विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही एवं ई-मेल नीति 2014 का पालन

[सामान्य प्रशासन]

53. ( क्र. 600 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) सा.प्र.वि. ज्ञापन-क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक-11/12/2019 की अवमानना म.प्र. शासन के विभागों-संचालनालयों के मुख्य-प्रमुख सचिवों, अधिकारियों, जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही है, माननीय सांसदों-विधायकों के पत्रों पर उक्त ज्ञापन अनुसार निर्देशित शिष्टाचार के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? प्रश्नकर्ता द्वारा विभागों के सचिवों-प्रमुख सचिवों, मुख्य सचिव, संचालनालय आयुक्तों तथा जिला-कलेक्टरों को ई-मेल एवं डाक से प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही नहीं कर उक्त अधिसूचना का उल्लंघन किया है? प्रश्नकर्ता के दिनांक 01/04/2020 से 25/11/2021 तक उपरोक्‍तानुसार लिखे गये पत्रों पर कब तक कार्यवाही कर सूचित किया जाएगा? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यसचिव, ACS सामान्य प्रशासन, ACS संसदीय कार्य को प्रेषित क्रमशः ई-मेल पत्र क्रमांक-3036, 3035, 3037 दिनांक 24 नवंबर 2021 पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) म.प्र. शासन के विभागों, संचालनालयों के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ई-मेल नीति 2014’, ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3’, ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 एवं 194’ का उल्लंघन किए जाने का विधिसम्मत कारण बताएं। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा ई-मेल से प्रेषित पत्रों पर प्रश्नांश (क) के ज्ञापन अनुसार कार्यवाही नहीं किए जाने का क्या कारण है? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों के वेबसाईटों पर सक्षम अधिकारियों के संपर्क नंबर और ई-मेल क्यों दर्ज नहीं हैं? कब तक दर्ज किए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न के प्रकरण

[महिला एवं बाल विकास]

54. ( क्र. 607 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर, उज्‍जैन संभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा लगातार शासकीय कार्यालयों की महिला कर्मचारियों के साथ यौन-उत्पीड़न करने और चरित्रहीनता का प्रदर्शन करने के कितने मामले दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक सामने आये? इंदौर, उज्जैन संभाग के दोषियों के नाम, पद सहित सूची उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भित आंतरिक जाँच समिति ने महिला एवं बाल विकास के निर्देशानुसार कितने प्रतिवेदन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों को भेजे गये? दोषियों के विरूद्ध निलंबन, बर्खास्त करने की और एफ.आई.आर. दर्ज करवाने, बाहर स्थानांतरित करने की कार्यवाही कितने दोषियों पर की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासकीय विभागों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न एवं अन्य-अनैतिक गतिविधियों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उससे अवगत करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आर्थिक अनियमितता के प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

55. ( क्र. 608 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी एवं अन्य में दिनांक1 जनवरी 2018 के पश्चात प्रदेश में किन-किन अधिकारियों के खिलाफ किस-किस प्रकार की लापरवाहि‍यां/अनियमितता/भ्रष्‍टाचार आदि की शिकायतें किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब, कहां-कहां की हैं? उनकी जाँच प्रतिवेदनों की प्रतियां उपलब्ध कराये। जाँच नहीं किये जाने की स्थिति का विवरण देवें। शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?                                                                        (ख) उक्‍त अवधि में प्रश्नांश (क) के संदर्भित किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के आपसी संवाद के विडियो वायरल हुये? क्या उच्‍च अधिकारियों द्वारा वायरल वीडियो की जाँच करवाई गई है? क्या‍ इस सबंध में किसी एजेंसी ने उक्त अवधि में विभाग को कोई पत्र लिखा है? यदि हाँ, तो पत्र के जवाब की प्रति देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2018 के पश्‍चात प्रदेश में अधिकारियों के खिलाफ लापरवाहियां/अनियमिता/ भ्रष्‍टाचार आदि संबंधी प्राप्‍त शिकायतों के संबंध में आबकारी विभाग/महानिरीक्षक पंजीयन एवं आयुक्‍त, वाणिज्यिक कर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक, दो एवं तीन अनुसार है। (ख) उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, रीवा के प्रतिवेदन अनुसार सिंगरौली जिले में पदस्‍थ सुश्री नीलिमा मार्को, आबकारी उपनिरीक्षक एवं रामनरेश साहू, आबकारी आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ, जिसका विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-चार अनुसार है।

खाद्य सेंपल की जाँच रिपोर्ट में विलंब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 611 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 18 के पश्‍चात जावरा एवं मंदसौर अनाज मंडी में खाद्य अधिकारी द्वारा किस-किस व्यापारी की किस-किस जींस के कितने-कितने सेंपल लिये गये? कितनी रिपोर्ट पर कितने सेंपल अमान्य पाये गये? उन व्यापारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में खाद्य सेंपल की जाँच रिपोर्ट कितने दिनों में व्यापारी को देने का प्रावधान है? क्या रिपोर्ट देरी से आने का कारण व्यापारी का सीज माल खराब हो जाता है जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट की देरी के कारण उक्त मंडियों में                                              किन-किन व्यापारियों की रिपोर्ट सही आने तक माल खराब हो गया? (ग) जावरा एवं मंदसौर अनाज मंडि‍यों में कितने व्यापारियों के 3 माह पश्चात भी उनके सीज एवं सेंपल लिये गये अनाज की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त नहीं हुई है? सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या रतलाम एवं मंदसौर जिले में खाद्य अधिकारियों द्वारा अनाज मंडि‍यों में फर्जी केस बनाकर जाँच रिपोर्ट हेतु भोपाल मे सेंपल भेजकर भारी अनियमितता की जा रही है? इसकी कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? इसकी जाँच                                                    कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? (ड.) प्रदेश के बाहर से ऑनलाईन के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाली खाद्य सामग्री की जाँच विभाग द्वारा कैसे की जाती है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 01 जनवरी 2018 के पश्चात मंदसौर जिले की अनाज मंडी परिसर में खाद्य अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूनें नहीं लिये जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 की धारा 46 (3) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जाँच रिपोर्ट 14 दिवस में प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। जिसके परंतुक 46 (3)-ii के प्रावधान अनुसार किसी कारणवश जाँच रिपोर्ट 14 दिवस में नहीं भेजी जा सके तो उचित कारण बतलाते हुये संबंधित जिले के अभिहित अधिकारी एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को सूचित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पत्र प्रेषित कर अभिहित अधिकारियों को सूचित किया जाता है।       (ग) जावरा एवं मंदसौर की अनाज मंडि‍यों में कोई भी खाद्य नमूना व्यापारियों से नहीं लिया जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी, नहीं। इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) प्रदेश के बाहर से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाले खाद्य पदार्थों की जाँच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों का नमूना लेने का कार्य किया जाता है इसके पश्चात खाद्य पदार्थों को जाँच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। जाँच उपरांत नमूना मानक स्तर नहीं पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ता द्वारा स्‍वयं भी अपने खाद्य पदार्थ की जाँच करवा सकता है।

सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों को भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 621 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल छतरपुर में वर्ष 2018 से प्रश्र दिनांक तक                                  कब-कब सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों के लिए टेंडर बुलाए गए थे? (ख) क्या टेंडर स्वीकृत व्यक्तियों द्वारा शासन के नियम के तहत निर्धारित संख्या में सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया था?                                             (ग) यदि हाँ, तो सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों की नामवार सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या लगाए गए सफाई एवं सुरक्षा कर्मचारियों को शासन के नियम अनुसार निर्धारित मात्रा में भुगतान किया जाता है? (ड.) यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना, भुगतान किया गया है? नामवार सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (च) क्या शासन के नियम के अनुसार सफाई एवं सुरक्षाकर्मियों पर गुणवत्ता की निगरानी हेतु कमेटी गठित की जाती है? (छ) यदि हाँ, तो क्या गुणवत्ता की निगरानी समिति द्वारा शासन के नियम के अनुसार की जाती है? यदि हाँ, तो प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आउटसोर्स से सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 05.05.2018, 14.01.2019, 15.02.2019, 19.03.2019 को एवं सुरक्षा/साफ-सफाई व्यव