मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आजीविका
मिशन के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 1735 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आजीविका मिशन द्वारा विदिशा जिले में विगत पांच वर्षों में कितने स्व-सहायता समूहों को गणवेश निर्माण एवं अन्य कार्य दिया गया है? (ख) उक्त कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है? स्व-सहायता समूहों हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गई है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा जिलें में विगत 05 वर्षों में 602 स्व-सहायता समूहों को गणवेश बनाने का कार्य एवं 04 स्व-सहायता समूहों को नर्सरी निर्माण कार्य दिया गया है। सामान्यत: समूहों को कार्य नहीं दिये जाते हैं, परन्तु समूह सदस्यों द्वारा मिशन से प्राप्त राशि तथा बैंकों से ऋण लेकर स्वयं के विवेक से या अन्य विभागों से अभिसरण में राशि प्राप्त होने पर तदनुसार कार्य किए जाते हैं। (ख) स्व-सहायता समूहों द्वारा पूर्व वर्षों के गणवेश तैयार किये जाकर कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान वर्ष 2022-23 में गणवेश तैयार किये जाने का कार्य प्रगतिरत है। नर्सरी निर्माण कार्य में समूहों द्वारा तार फेंसिंग, मेढ़ बंधान कर पौधे तैयार करने एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों को चक्रीय निधि (आर.एफ) छोटी-छोटी जरूरतों के लिए एवं सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) आजीविका संवर्धन कार्यों हेतु प्रदाय की जाती है। आजीविका संबंधी कौन-सा कार्य करना है, यह निर्णय स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं ही लिये जाते हैं। प्रदाय निधि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है।
समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 3501 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितनी संख्या में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है? निर्मित स्थान का वर्णन, हितग्राही का नाम, स्वीकृत राशि, निर्मित वर्ष, कार्य एजेन्सी के वर्णन सहित ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। यह भी बतायें कि कितने हितग्राहियों को राशि भुगतान करना शेष है, जिनका निर्माण स्वयं या कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है, राशि का भुगतान शेष रहने का क्या कारण है तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? (ख) वर्तमान में शौचालयों की भौतिक स्थिति क्या है? क्या निर्मित सभी शौचालयों का उपयोग हो रहा है? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक व्यक्तिगत शौचालय कुल 36363 शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालय 63 का निर्माण हुआ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में सभी शौचालय पूर्ण होकर शौचालयों का उपयोग ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है।
वित्त आयोग से प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 2763 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा 2020-21 से 2024-25 तक की चालू पंचवर्षीय योजना से कौन-कौन से वित्त आयोग की राशि कब-कब मध्यप्रदेश को दी गयी है? प्रदेश को राशि प्राप्त होने पर किस समय-सीमा में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों में दिये गये अनुपात में पंचायतों के खाते में भेजने के नियम हैं? नियम की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित राशि को समय-सीमा में पंचायतों के खातों में भेज दिया गया था? क्या प्रदेशों को पंचायतों के खातों में समय-सीमा में राशि न डालने पर अर्थदंड के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश द्वारा 2020-21 से अब तक देरी की वजह से कब-कब कितना अर्थदंड दिया गया? (ग) क्या शासन वित्त आयोग की राशि को अन्य कार्यों में खर्च करके जान बूझकर अर्थदंड भरती है तथा पंचायतों के खातों में देरी से राशि भेजती है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा 2020-21 से 2024-25 तक की चालू पंचवर्षीय योजना में पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021 से 2022-23 तक कुल राशि 692800-00 लाख मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है। (नियम की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। राशि का भुगतान 10 कार्यदिवस में न किये जाने स्थिति में बाजार दर पर ब्याज राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। भुगतान प्रक्रिया में हुए विलम्ब के कारण ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं।
गलत तरीके से की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 3421 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2019 में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी? यदि हाँ, तो अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये सभी शिक्षकों के आदेश की प्रति दें एवं बतावें कि उक्त कार्यवाही किन नियमों के तहत की गई थी? नियम/शासनादेशों की प्रति देवें। (ख) क्या जिन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, उनमें से कुछ कर्मचारी संविदा/अध्यापक संवर्ग के रहे हैं, ऐसे संविदा/अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की जानकारी देवें एवं बतावें कि उनका संविलियन अध्यापक संवर्ग में कब एवं राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक में कब हुआ? जारी आदेशों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कर्मचारियों में किन-किन कर्मचारियों पर म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेन्शन) रूल्स 1976 प्रभावशील था? क्या उन्हें वर्तमान में म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेन्शन) रूल्स 1976 के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो माह दिसंबर 2022 में प्रदान किये गये पेंशन की जानकारी प्रश्नांश 'क' के कर्मचारियों की देवें? यदि नहीं, तो क्यों, कब तक किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार नियमों की गलत व्याख्या कर, गलत तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं ऐसे प्रकरणों की पुन: जांच कराते हुये कर्मचारियों को सेवा में पुन: कब तक वापस लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार है। नियम निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''04'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 2097 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत क्या जॉब कार्ड डुप्लीकेट होने के कारण हितग्राही लाभान्वित होने से वंचित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला दमोह में वंचित होने की स्थिति में कितने हितग्राही पात्र हैं, जिन्हें पिछले 3 पीढ़ियों में आवास प्राप्त नहीं हुआ है? (ग) उपरोक्त वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और वंचित पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ कब तक प्रदान किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार निरंक है। (ग) राज्य शासन के पत्र क्रमांक 9633, दिनांक 12.10.2022, पत्र क्रमांक 9981, दिनांक 20.10.2022 तथा पत्र क्रमांक 943, दिनांक 30.01.2023 से भारत सरकार को अनुरोध किया गया तथा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रमठान से देवगढ सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 644 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान महेश्वर विधानसभा के ग्राम देवगढ़ के मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार रमठान से देवगढ़ सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण किया गया था? (ख) इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, अगर नहीं की गई तो क्या कारण हैं एवं कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर अंतर्गत बड़की चौकी (रमठान) से देवगढ़ मार्ग निर्माण वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में शामिल किया गया था, मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की प्रक्रिया अंतर्गत मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया गया, मार्ग की लंबाई 6.80 कि.मी. सम्पूर्ण दुर्गम खड़ी पहाड़ी एवं सघन आरक्षित वनक्षेत्र होने तथा स्लोप 01 : 10 (खड़ी पहाड़ी) से कम ग्रेडिएंट होने के कारण बजट की सूची से विलोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प) इंदौर के पत्र क्रमांक 1780, दिनांक 27.04.2022 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पुलों एवं मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 2398 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माण किये गए तेंदूखेड़ा-जामुनखेड़ा-अजीतपुर खमरिया मार्ग पर आने वाले तीन पुलों का निर्माण बजट न मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराकर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा? (ख) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्र.ग्रा.स.यो. से तेंदूखेड़ा से खकरिया कला, हर्रई से पलवा, पौड़ी चंदना मेन रोड से पलवा, बगदरी से गुबरा, हर्रई से देवरी खारी, L102 कि. मी. 12/6 से जरूआ, जरूआ से हाथीडोल, उमरिया रैय्यत से बोरिया, चौरई से देवरी, देवरी से जमुनिया, बंशीपुर से गिदरा, भजिया मेन रोड से झादा मानगढ़ तक उक्त मार्गों को डामरीकरण हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इन मार्गों की स्वीकृति पश्चात कब तक बजट उपलब्ध कराकर विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा किस कारण से इन मार्गों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है तथा स्वीकृति व बजट उपलब्ध्ता के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिला के विकासखण्ड तेन्दुखेड़ा, विधानसभा जबेरा अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाय.3 के तहत निर्मित तेन्दुखेड़ा-जामुनखेडा-खमरिया काठा-अजीतपुरा एम.डी.आर. (अभाना पास मार्ग) के चैनेज 1500 मीटर, 4100 मीटर तथा 11500 मीटर पर 60 मीटर से अधिक लम्बाई के पुल निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में शामिल है। केन्द्र शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित समस्त मार्ग वनक्षेत्र में स्थित होने के कारण, एम.पी.आर.सी.पी. योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
उर्वरकों की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( *क्र. 3551 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सतना ने आदेश क्रमांक 5475, दिनांक 15.02.2022 जारी किया था? क्या इसी कार्यालय के सहायक संचालक ने क्रमांक/जांच/2022-23/18 सतना, दिनांक 04.04.2022 से पत्र जारी किया? उक्त दोनों आदेश/पत्र की एक-एक प्रतिलिपि दें। (ख) क्या कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के द्वारा पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/250 से 258 तक सतना दिनांक 21.4.2022 तक जो आदेश जारी किए, उनकी एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। क्या शिकायत की जांच में मेसर्स वैभव लक्ष्मी प्रोपराइटर जगन्नाथ तिवारी की पाई गई? क्या धीरज तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जगन्नाथ तिवारी का पुत्र है, क्या वैभव लक्ष्मी जिगनहट एवं वैभव लक्ष्मी बांधी उर्वरकों की कालाबाजारी करते पाए गये, जिसका उल्लेख ऊपर उल्लेखित पत्रों में स्पष्ट लेख है? सभी पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) क्या कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (मध्यप्रदेश) के आदेश क्रमांक/उ.गु.नि./अनुज्ञप्ति/निरस्त/2022-23/428 से 431 एवं अन्य आदेश क्रमांकों से सतना दिनांक 05.5.2022 को उर्वरक अनुज्ञप्तियों को निरस्त/रद्द किया गया है? जारी सभी पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रमुख सचिव/संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन/कलेक्टर सतना बतायें कि उर्वरकों में स्पष्ट कालाबाजारी प्रमाणित होने के बाद भी प्रश्नतिथि तक कालाबाजारियों के ऊपर एफ.आई.आर. क्यों नहीं की गई है? कब तक की जायेगी? आदेशों की एक-एक प्रति दें? अगर नहीं की जायेगी तो क्यों? कारण दें, नियम बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। जांच अनुसार मेसर्स वैभव लक्ष्मी के प्रोपराईटर जगन्नाथ तिवारी हैं। जांच प्रतिवेदन अनुसार धीरज तिवारी प्रोपराईटर जगन्नाथ तिवारी के पुत्र होने की पुष्टि नहीं की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। वैभव लक्ष्मी जिगनहट एवं वैभव लक्ष्मी, बांधी द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी करने की पुष्टि नहीं पायी गयी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है। (घ) जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार उर्वरक की कालाबाजारी होने की पुष्टि नहीं पाई गई। तथापि अभिलेखों का संधारण नहीं करना पाये जाने पर उर्वरक अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई थी। प्रकरणों में कालाबाजारी की पुष्टि न पाये जाने की वजह से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 3577 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-1 एवं फेस-2 में जिन सड़कों को पांच वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनकी मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कितनी-कितनी लागत से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित मार्गों का स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किन-किन मार्गों का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई हैं? कमियों के लिये दोषी ठेकेदारों एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में पदस्थ महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? नाम पदनाम सहित जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? (ग) क्या मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण के आदेश क्रमांक 12199/22/बी-12/ग्रा.स.प्रा./5-171/एफ ए/19 भोपाल, दिनांक 05.09.2019 के आदेश अनुसार नवीन प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था हेतु उपयंत्री/सहा प्रबंधक को स्वतंत्र रूप से नवीन कार्यों का पर्यवेक्षण न सौंपा जावे, इस हेतु आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो विदिशा जिले में इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है एवं क्या विदिशा जिले में उपयंत्रियों एवं सहायक प्रबंधकों को पृथक-पृथक पर्यवेक्षण सौंपा गया है? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? (घ) विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से निर्मित मार्गों का स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किन-किन मार्गों का निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण दिनांक एवं श्रेणी उपलब्ध करावें। निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गईं हैं? (ड.) विकासखण्ड सिरोंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से स्वीकृत एन.एच. 752 बी से पगरानी मार्ग का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा, वर्तमान में मार्ग का कितना कार्य हुआ है? कितनी-कितनी राशि का भुगतान हुआ है? अभी तक कार्य प्रारंभ न करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। मरम्मत एवं नवीनीकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। निरीक्षण में पाई गई कमियों का सुधार कराया गया है, सुधार कार्य पश्चात ही भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जारी आदेश का पालन किया जा रहा है, तथापि विशेष परिस्थिति में सहायक प्रबंधकों/उपयंत्रियों की कमी के कारण, कार्य की प्रगति बाधित न हो, शासकीय हित को ध्यान में रखते हुये पृथक-पृथक पर्यवेक्षण कार्य सौंपा जाता है। अतः किसी का दोष नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ड.) विकासखण्ड सिरोंज के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 से स्वीकृत देवीटोरी से पगरानी मार्ग का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। उक्त मार्ग में दो नम्बर सी.डी. एवं 2 नम्बर प्रोटेक्शन वॉल का कार्य होकर तदनुसार राशि रु. 39.52 लाख का भुगतान किया गया है, कार्य प्रगतिरत होने के कारण किसी का दोष नहीं है।
आबादी भूमि में प्रधानमंत्री आवास, रोड, नाली इत्यादि का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 3536 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबादी भूमि में प्रधानमंत्री आवास, रोड, नाली इत्यादि का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा आमजनता की सुविधा के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत नैना-सगमनिहा की आराजी नं. 120 व 44 आबादी भूमि में किस अधिनियम के तहत दिनांक 08.12.05 को ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव को आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आवास सहित समस्त निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है? (ख) क्या बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी तथा सर्वेश्वरी माइनिंग लिमिटेड कंपनी अलग-अलग हैं? यदि हाँ, तो दोनों की लीज किन गांवों में हैं? दोनों का रकबा अलग-अलग कितना है? क्या लीज देते समय सार्वजनिक निस्तार पत्रक की अराजियों को छोड़ा गया है? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायतें निर्माण कार्य कहां पर करवाएं? (ग) क्या कोलकाता हाईकोर्ट का कोई आदेश बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में जारी किया गया है? यदि नहीं, तो जनपद पंचायत सोहावल सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट के संदर्भ का उल्लेख कर ग्राम पंचायत नैना सगमनिहा, नीमीवृत, बारीकला, बेला, भरजुनाकला, बिरहुली सरपंच, सचिव को आदेश दिनांक 01.10.18 द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास सहित समस्त निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है, जिससे 12 गांवों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है? क्या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.4.13 तथा 1.10.18 को निरस्त कर आम जनता की सुविधा बहाल करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। बिड़ला कम्पनी सतना के पत्र में ग्राम नैना सगमनिहा में कम्पनी के भू-स्वामित्व की लीज में अनाधिकृत रूप से किये जा रहे भवन व सड़क के कार्य पर रोक लगाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर रोक लगा दी गई है। (ख) जी हाँ। दोनों कम्पनियों की लीज 12 गांवों में है। बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी का रकबा 908.77 हेक्टेयर तथा सर्वेश्वरी माईनिंग लिमिटेड कम्पनी का रकबा 76.61 हेक्टेयर है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
11. ( *क्र. 3032 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिये प्रशिक्षण देने के नाम पर 17.50 करोड़ का घोटाला किया गया? 14 संस्थाओं ने अफसरों से मिलीभगत कर ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 8.30 करोड़ का भुगतान प्राप्त कर लिया? इन संस्थाओं के चयन के लिए 10 अफसरों की जो मूल्यांकन समिति बनाई, उन अफसरों के नाम और पद बतावें। चयन संबंधी नोटशीट तथा अनुबंध की प्रति देवें। (ख) प्रश्नाधीन किस-किस संस्था ने कितने को किस-किस ट्रेड में ट्रेनिंग देना बताया? उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को किया गया? ट्रेनिंग में फर्जीवाड़े को लेकर मई 2022 में प्राप्त उत्तरों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नाधीन शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा किन-किन बिंदुओं पर की गई? जांच रिपोर्ट तथा करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थान को दिए गए पहले तथा दूसरे नोटिस तथा प्राप्त उत्तरों की प्रति देवें। (घ) प्रश्नाधीन 14 संस्थाओं में किस-किस संस्था में कितनी राशि का फर्जीवाड़ा पाया गया? दिनांक 15 फरवरी, 2022 तक किस-किस संस्थान से कितनी-कितनी राशि वसूली गई तथा संस्थाओं पर भारतीय दंड विधान की 471, 463, 466 आदि धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया या नहीं? यदि नहीं, किया गया तो क्यों, कब तक किया जाएगा? (ड.) क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अफसरों के सहयोग के बिना संभव है? क्या इस प्रकरण में अफसरों की भूमिका की विभागीय जांच की गई है या नहीं? यदि की गई है, तो उसकी प्रति देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं, रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत किसी भी संस्थान को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों के चयन हेतु अधिकारियों की मूल्यांकन समिति के आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। चयन संबंधी नोटशीट तथा अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत योजना क्रियान्वयन हेतु निर्मित पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त योजना हेतु किसी भी चयनित संस्था को किसी भी प्रकार कोई भुगतान नहीं किया गया। प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त उत्तर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) संस्थान को दिये गये पहले तथा दूसरे नोटिस तथा प्राप्त उत्तर व जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) योजना हेतु किसी भी संस्थान को किसी भी प्रकार कोई भुगतान नहीं किया गया। अत: वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों का संचालन एवं उपलब्ध सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 1749 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी है? क्या छात्र संख्या अनुसार आवश्यक फर्नीचर भवन उपलबध हैं? कितने विद्यालयों में फर्नीचर भवन की कमी है? विद्यालयवार जानकारी दें। (ख) इन विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार उपलब्ध है? यदि उपलब्ध नहीं हैं तो किस कारण? कितने विद्यालयों में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध हैं? आर.ओ. वॉटर प्लांट कब स्थापित किये गये? कितनी राशि व्यय हुई? गारंटी अवधि क्या है? वर्तमान में कितने वॉटर प्लांट चालू हैं? कितने कब से बंद हैं? बन्द होने के कारण की विद्यालयवार जानकारी दें। (ग) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है? प्रत्येक विद्यालय में कितने कम्प्यूटर स्थापित हैं? उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारंटी अवधि क्या है? प्रश्न दिनांक तक कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं? विद्यालयवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में हैण्डपंप एवं पाइपगत जल आपूर्ति द्वारा पेयजल उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल नल जल योजना एवं हैण्ड पम्प स्त्रोंतों से उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग अंतर्गत पन्ना अंतर्गत किसी विद्यालय में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से वर्तमान में पढ़ाई का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03''अनुसार है।
नियम विरूद्ध नियुक्ति पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 3054 ) श्री अजब सिंह कुशवाह [श्री कमलेश जाटव] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा कार्या. पत्र क्रमांक 10124, दिनांक 06.02.2023 एवं आदेश क्रमांक 5464, दिनांक 28.09.2022 किस विषय के तहत जारी किया है? नियम व निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या जयसिंह नरबरिया परियोजना अधिकारी (तकनीकी) संविदा स्वच्छ भारत मिशन का अनुबंध-योजना विशेष के लिये हुआ है, पारिश्रमिक भी अनुबंधित जिला पंचायत जिला ग्वालियर से निकल रहा है, तो दूसरे जिले में मनरेगा योजना में कैसे काम कर सकता है? नियम हो तो बतायें। (ग) क्या जयसिंह नरवरिया, परियोजना अधिकारी की नियुक्ति के लिये स्वच्छ भारत मिशन के संचालक से सहमति ली गई? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई? इनके लिये कौन दोषी है? उक्त आदेश कब तक निरस्त किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) श्री जयसिंह नरवरिया, परियोजना अधिकारी (स्वच्छ भारत) का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं संविदा अनुबंध की छायाप्रति के साथ जिला मुरैना में नवीन आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। कार्या. पत्र क्रमांक 10124, दिनांक 06.02.2023 श्री नरवरिया के मानदेय भुगतान के संबंध में एवं आदेश क्रमांक 5464, दिनांक 28.09.2022 जिला पंचायत मुरैना में परियोजना अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के तहत पदस्थापना से संबंधित है। (ख) जी हाँ। शासकीय कार्यहित/जनहित से संलग्न किया गया। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में खेल प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 3278 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई योजना चलाई जा रही है? यदि हाँ, तो विद्यालयों में कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है? विवरण सहित अवगत करावें। (ख) सरकार द्वारा जिला मुरैना के शासकीय विद्यालयों के लिए पिछले 2 वर्षों में खेलों हेतु कितने रूपये का बजट रखा गया है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों को रूपये 5000 प्रति विद्यालय के मान से तथा माध्यमिक विद्यालयों को रूपये 10000 प्रति विद्यालय के मान से राशि प्रदान की जाती है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विशिष्ट योजना नहीं है, अपितु शासकीय विद्यालयों में खेलों का एक कालखण्ड अनिवार्य किया गया है तथा प्रतिवर्ष जिला स्तर से राज्य स्तर तक तीन आयु वर्गों में शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष विद्यालयों में राशि रू. 25000/- उपलब्ध कराई गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अमृत सरोवर योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 3676 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्डौरी एवं शहपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कार्यों में अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितता क्यों बरती जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन द्वारा अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या प्रश्नांकित क्षेत्र में प्रशासन एवं अधिकारियों एवं ठेका कंपनियों की संलिप्तता से अमृत सरोवर योजना के कार्यों में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या-क्या, किन-किन अधिकारियों एवं ठेका कंपनी पर कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) डिण्डौरी जिले के डिण्डौरी एवं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा, 15वां वित्त के अभिसरण, वॉटरशेड योजनांतर्गत अमृत सरोवर के कुल 98 कार्य किए जा रहे हैं। कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। अमृत सरोवर के कार्य नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराए जा रहे हैं। (ख) निर्माण कार्यों में अनियमितता न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) अमृत सरोवर के कार्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार खनन कार्य मिट्टी लूज़ किए जाने, कॉम्पेक्शन रोलिंग हेतु मशीनों का उपयोग किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु 15वां वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाकर कार्य मनरेगा, 15वां वित्त के अभिसरण एवं वॉटरशेड योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा योजनांतर्गत ठेका पद्धति से कार्य नहीं कराने के प्रावधान है। अत: ठेका कंपनियों से कार्य नहीं कराया गया है। योजनांतर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। कार्य नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किए जा रहे हैं।
नियम विरूद्ध पट्टा प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 209 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा जो जनपद पंचायत करैरा में सचिव हैं, उन्हें पद पर रहते हुये शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी ने किस वर्ष किस दिनांक को पट्टा दिया? उसका सर्वे क्रमांक एवं भूमि सहित जानकारी देवें। यूनिक आई.डी. 1219517736 है, सर्वे क्रमांक 224/155 जो नियम विरूद्ध है? (ग) यह भी बतावें कि शासकीय सेवा में रहते हुए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को शासकीय कृषि योग्य भूमि का पट्टा देने का प्रावधान है, तो तहसील करैरा एवं नरवर में किस-किस शासकीय कर्मचारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है तथा किस नियम के तहत दिया गया है? (घ) क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा को सिरसोद पटवारी हल्के में एक हेक्टेयर का पट्टा दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है, तो क्या जिस समय सक्षम अधिकारी ने पट्टा दिया, उनके खिलाफ तथा पट्टा लेने वाले शासकीय कर्मचारी दोनों लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री वी.वी. चौरसिया, तत्कालीन तहसीलदार करैरा द्वारा दिनांक 16.05.1997 में सर्वे क्रमांक/224/1/रकबा 1.00 हेक्टयर भूमि का पट्टा दिया गया है। (ग) जी नहीं। तहसील कार्यालय में शासकीय कर्मचारी संबंधी पट्टों का कोई भी अभिलेख संधारित नहीं है। (घ) अभिलेख अनुसार 1.00 हेक्यर का पट्टा दिया गया है, विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 3256 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों को 51000 किए जाने के लिए छात्रों द्वारा कई महीनों से आंदोलन किए जा रहे हैं? पदों में वृद्धि को लेकर विभाग की क्या योजना है? (ख) माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान के 50 पद, सा.विज्ञान के 60 पद व हिंदी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था और इन विषयों में हजारों छात्र परीक्षा उतीर्ण हैं? क्या फिर से इन विषयों में नई भर्ती में कम पद आयेंगे? (ग) परिवार नियोजन के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी को आरक्षण में प्राथमिकता दी जाती है तो क्या शिक्षक भर्ती में इसका लाभ प्रदान किया जायेगा या नहीं? (घ) अतिथि शिक्षकों का अन्य राज्यों की तुलना में वेतन कम क्यों हैं? क्या वेतन बढ़ाने को लेकर शासन की योजना है या नहीं? (ड.) वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर विभाग की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पद विज्ञापित किये गये हैं। उक्त पदों में वृद्वि प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिये आमंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश एफ/ क-44-13/2018/20-2, दिनांक 03.10.2018 के अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग-01, वर्ग-02, वर्ग-03 को प्रतिकालखण्ड 90 रू., 75 रू., 50 रू. के मान से एवं अधिकतम रू. 9000/-, रू. 7000/- एवं रू. 5000/- मानदेय दिया जाता है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मानदेय बढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है।
मनरेगा अंतर्गत गौशाला निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 3064 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य अप्रारंभ है, तो क्यों? उक्त गौशालायें कब स्वीकृत हुईं थीं? उक्त गौशालाओं का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? निश्चित समयावधि बतायें। (ख) प्रश्न (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त गौशालाओं का कार्य पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) क्या सामग्री एवं मजदूरी की राशि का भुगतान न होने के कारण गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है? विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में फरवरी, 2023 की स्थिति में किन-किन गौशालाओं में सामग्री एवं मजदूरी की राशि कितनी बकाया है? कब तक राशि का भुगतान होगा? (घ) गौशालाओं का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु सामग्री एवं मजदूरी की राशि का भुगतान तत्काल करवाने हेतु राज्य शासन/प्रशासन द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज की ग्राम पंचायत इमलिया गोंडी में स्वीकृत एक गौशाला विस्तारीकरण कार्य अप्रारंभ है। पूर्व से गौशाला संचालित कर रही समिति द्वारा स्थल चयन न करवाने के कारण कार्य अप्रारंभ है। गौशाला दिनांक 29.01.2021 को स्वीकृत हुई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज को पत्र क्र. 979, दिनांक 01.03.2023 के द्वारा स्थल की उपलब्धता अनुसार कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत 30 गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। विभाग द्वारा गौशालाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे सामग्री मद में राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। (घ) सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे सामग्री मद में राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान की जिले से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सामग्री मद में राशि प्राप्त किए जाने हेतु निरंतर पत्राचार किया जा रहा है।
स्वीकृत पुलिया का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 3425 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2018-19 में मनासा कंजार्डा रोड पर प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत ग्राम कंजार्डा और रावतपुरा के पास दो पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसका गुजरात की कंपनी मेसर्स जुगल किशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर होकर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक पुलिया निर्माण शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ख) उक्त निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? (ग) यदि उक्त कंपनी द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, तो पुलिया निर्माण के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई? यदि की गई तो कृत कार्रवाई से अवगत कराएं? यदि नहीं, की गई तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) उक्त पुलिया निर्माण कार्य कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पुलियों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं है, बल्कि इन पुलियों का निर्माण लोक निर्माण विभाग अंतर्गत स्वीकृत है। डायरेक्टर (एन.डी.बी.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स जुगलकिशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (गुजरात) को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। ठेकेदार के द्वारा मार्ग के कि.मी. 11/4 के पुल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया एवं इस मार्ग के कि.मी. 24/4 में पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। कार्य समानुपातिक प्रगति न होने के कारण अनुबंधक उत्तरदायी है। (ख) अनुबंधित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण न करने के कारण अनुबंध के क्लॉज 15.2 (ए) और (बी) के तहत ठेकेदार से अनुबंध को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के आदेश क्रमांक 216, दिनांक 15.02.2023 को समाप्त किया गया है। (ग) अनुबंध समाप्त करने के पश्चात शेष कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निविदा दिनांक 02.03.2023 को आमंत्रित की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खेल गतिविधियों का संचालन
[खेल एवं युवा कल्याण]
20. ( *क्र. 1375 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कितने स्टेडियम हैं? (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस स्टेडियम में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित होने वाले स्टेडियम में क्या-क्या खेल गतिविधियां जिला स्तर/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर की आयोजित की जाती हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों हेतु खिलाड़ियों की सुविधा तथा अन्य खेल आयोजन करने हेतु क्या शासन कार्य योजना बनाकर स्टेडियम का उन्नयन व अन्य खेल सुविधायें उपलब्ध कराने बावत् विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 3 स्टेडियम स्थित हैं, जिसमें से 2- इंडोर स्टेडियम, खेल विभाग तथा 1-आउटडोर स्टेडियम, नगर पालिका के अधीन है। (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के अधीन स्थित आउटडोर स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। (ग) जी हाँ, आउटडोर स्टेडियम में ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु खेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। (घ) उत्तरांश "ग" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लघु वनोपज नियम 2022 के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 1405 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित पेसा नियम 2022 के नियम 26 गौण वनोपज संबंधित अधिकार के उप नियम 4 में क्या-क्या प्रावधान दिया है? (ख) लघु वनोपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006, भा.व.अ. 1927 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा में प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से किस धारा में सहकारी संस्थाओं/समितियों के माध्यम से संग्रहण तथा विपणन का क्या-क्या अधिकार एवं छूट राज्य सरकार को दी गई है? (ग) लघु वनोपज से संबंधित संसद और विधानसभा द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान में संग्रहण एवं विपणन बावत् सहकारी संस्था/समिति बावत् कोई अधिकार एवं छूट नहीं होने पर भी नियम 4 में सहकारी संस्था बावत् प्रावधान कर नियम अधिसूचित करने के क्या-क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
नये शाला भवन, अतिरिक्त कमरों एवं फर्नीचर के प्रावधान
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 2902 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हायर सेकेण्ड्री शालायें हैं, जहां छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं? (ख) इन शालाओं के लिए अतिरिक्त कमरों का तथा नये शाला भवन बनाने के लिये क्या प्रावधान किया गया है? (ग) जिन शालाओं में फर्नीचर नहीं हैं? वहां कब तक उपलब्ध होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के फर्नीचर विहीन शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्ररी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में निहित मापदण्ड अनुसार शाला में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त अथवा शाला भवन बनाने का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में उक्त मापदण्ड की पूर्ति हेतु 11 शालाओं में अतिरिक्त कक्ष/नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित किये जायेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किये जायेंगे। (ग) समग्र शिक्षा अभियान की विगत वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में 02 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर स्वीकृत किया जा चुका है। फर्नीचर क्रय किया जाना प्रक्रिया में है। आगामी वार्षिक कार्ययोजना में शेष 110 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर स्वीकृति के प्रस्ताव सम्मिलित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर व्यवस्था की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( *क्र. 3183 ) श्री राम दांगोरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु क्या है? (ख) क्या राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्व विद्यालय अधिनियम के अनुसार किसी भी शिक्षक संवर्ग में पदस्थ अधिकारी को शिक्षक संवर्ग के लाभ/शिक्षक घोषित तभी किया जायेगा, जब उस व्यक्ति द्वारा न्यूनतम 20 वर्ष क्लासरूम टीचिंग संपादित की हो? (ग) म.प्र. शासन पुशपालन एवं डेयरी विभाग के उपक्रम म.प्र. राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम में आज के विश्व विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उक्त अधिकारी द्वारा सेवा में प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक वर्षवार क्लासरूम टीचिंग की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या अधिकारी द्वारा निर्धारित शिक्षक संवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्डों का पालन किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों की भांति निर्धारित अर्द्ध वार्षिक आयु में कब तक सेवानिवृत्त किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु 65 वर्ष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विश्वविद्यालय परिनियम 2014 के परिनियम क्र. 3 के बिंदु क्र. 04 (क) (पृष्ठ क्र. 03) में प्रावधानित परिनियम क्र. 14 (1) ख (पृष्ठ क्र. 5) में किए गये परिभाषित एवं अधिनियम 2009 की धारा 2 (ट) के अनुसार शिक्षण/अनुसंधान/विस्तार के अंतर्गत ''शिक्षक संवर्ग के लाभ/शिक्षक, अध्यापक घोषित किया जाए'' अंकित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के आदेश दिनांक 25.08.2012 द्वारा डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया, प्राध्यापक/प्रधान, कृषि महाविद्यालय सिहोर को समान सामर्थ्य में म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम में पदस्थ किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। उक्त अधिकारी द्वारा सेवा में प्रथम नियुक्ति से दिनांक तक वर्षवार क्लासरूम टीचिंग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। (घ) उतरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में दिये गये प्रावधान एवं किए गये परिभाषित अनुसार अधिकारी द्वारा निर्धारित शिक्षक संवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्डों का पालन किया गया है। शेष का प्रश्न ही उद् भूत नहीं होता।
15वें वित्त की राशि से कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 25 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों को प्रदाय 15वें वित्त की राशि से कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं? सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की राशि से रोड मरम्मत नाली निर्माण या अन्य मुरम वाले कार्य करवाए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्या इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है? (ग) 15वें वित्त की राशि से ग्राम पंचायतों में चयनित कार्यों की बाध्यता क्यों रखी गई है? (घ) क्या ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की राशि से प्रश्न में पूछे समस्त कार्य करने के लिए शासन द्वारा कोई प्रावधान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार नाली निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। रोड मरम्मत एवं अन्य मुरम वाले कार्य प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। चिन्हित श्रेणी के कार्यों में परिपूर्णता की स्थिति आने पर अन्य कार्य लिये जाते हैं। (ग) 15वें वित्त आयोग की राशि, निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार टाईड एवं अनटाईड दो भागों में प्राप्त होती है। तद्नुसार टाईड मद अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य तथा अनटाईड मद अंतर्गत अन्य कार्य लिये जाते हैं। (घ) प्रश्न में पूछे गये कार्यों में से नाली निर्माण कार्य करवाया जा सकता है, अन्य के संबंध में प्रावधान किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 2384 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में रूचि न लेने वाले पंचायत सचिव महेश प्रताप सिंह ग्राम पंचायत मगरई एवं पंचायत सचिव देवी अहिरवार ग्राम पंचायत चरी रामनगर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ को पत्र दिनांक 07.11.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12.01.2022 लिखे गये हैं, परन्तु कृत कार्यवाही से आज पर्यन्त अवगत क्यों नहीं कराया गया है? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 17.08.2009 द्वारा माननीय संसद सदस्यों/विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के निर्देश हैं, परन्तु प्रश्नांश (क) में कृत कार्यवाही से अवगत न कराने के लिये कौन दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) निर्देश के प्रकाश में प्रश्नांश (क) के पंचायत सचिवों के विरूद्ध कृत कार्यवाही से कब तक अवगत कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र, खरगापुर द्वारा पंचायत सचिव श्री महेश प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत मगरई एवं पंचायत सचिव श्री देवी अहिरवार, ग्राम पंचायत चरी, जनपद पंचायत पलेरा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 07.11.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12.01.2023 प्राप्त हुए। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से मान. विधायक महोदय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./2023/488, दिनांक 24.02.2023 से अवगत कराया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में की गई कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./2023/488, दिनांक 24.02.2023 से अवगत कराया गया। अत: दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) एवं (क) के संबंध में पंचायत सचिवों के विरूद्ध की गई कृत कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जा चुका है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
निर्माण
कार्यों की
जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 191 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड सेंधवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक मूलक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? स्वीकृत राशि सहित जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा सामग्री मद से किन-किन वेन्डरों को कितना भुगतान किया जा रहा है? हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखंड सेंधवा की ग्राम पंचायत लवाणी, शाहपुरा, मालवन, जामटी, पांजरिया ढाबा, किरचाली, सुरानी और खोकरी के निर्माण कार्यों की जाँच कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा की गई? अधिकारी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या जाँच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? उक्त पंचायतों की शिकायतें कब एवं किसको प्राप्त हुई हैं एवं क्या जाँच की गई? यदि जाँच नहीं की गई, तो क्यों एवं कब तक की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले के विकासखंड सेंधवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत बोल्डर चेकडैम, सुदूर सड़क, सी.सी.रोड, निर्मल नीर, सी.पी.टी., गली प्लग, चेकडैम, अमृत सरोवर, शांतिधाम, बाउन्ड्रीवॉल, आंगनवाड़ी भवन इत्यादि के कुल 423 सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें 156 कार्य पूर्ण, 221 कार्य अपूर्ण हैं जिनमें 46 कार्य अप्रारंभ हैं। स्वीकृत लागत राशि रू 1585.91 लाख, व्यय राशि रू 543.33 लाख है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामुदायिक/हितग्राही मूलक कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा किया जाता है। हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान राशि की उपलब्धता के अनुसार किया गया है। वेन्डरों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 192 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के तहत 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसम्बर 2022 तक कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? योजनावार, मदवार, वर्षवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में स्वीकृत कार्यों में अनियमितता एवं कार्यों में लापरवाही के संबध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग की योजनाओं में स्वीकृत कार्यों में अनयिमितता के संबंध में किन-किन पंचायतों से कितनी राशि वसूली हुई हैं तथा वसूल की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत जनपद पंचायत सेंधवा में 01 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनियमितता एवं कार्यों में लापरवाही के संबंध में 06 ग्राम पंचायतों में 06 शिकायतें, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 02 ग्राम पंचायतों की शिकायतें, मनरेगा योजना अंतर्गत 10 शिकायतें प्राप्त हुई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों की मौलिक निधि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 210 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य को मौलिक निधि या अन्य निधि के नाम पर क्षेत्र में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए सदस्य की अनुसंशा पर कितनी राशि दी जाती है एवं जिला एवं जनपद अध्यक्ष की अनुसंशा पर कितनी राशि दी जाती है? (ख) क्या जिला पंचायत शिवपुरी एवं जनपद पंचायत नरवर में किसी भी सदस्य की अनुसंशा पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया? सिर्फ पत्र ही लिया तो इन सदस्यों की अनुसंशा पर दिये कार्यों को कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ग) यह भी बताएं कि यदि सदस्यों को राशि की अनुसंशा कराई जाती है तो जिला पंचायत शिवपुरी में किस सदस्य के किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस निर्माण कार्य हेतु राशि दी गई? (घ) प्रश्नांश क, ख, ग, के संदर्भ में जिला पंचायत शिवपुरी में प्रश्न दिनांक तक निधि संबंधी कोई भी मीटिंग नहीं ली गई है और न ही सदस्यों की अनुसंशा पर कोई कार्य स्वीकृत किये गये है? क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य को मौलिक निधि या अन्य निधि के नाम पर क्षेत्र में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए सदस्य की अनुशंसा पर राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार जिला एवं जनपद, अध्यक्ष की अनुशंसा पर भी राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
लैंड पुलिंग स्कीम में अधिग्रहित कृषि भूमि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 401 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम 2013/2016 के अधीन प्रारूप योजना (स्कीम) देवास क्षेत्र का चयन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत देवास जिले के किन-किन ग्रामों की कृषि भूमि को ग्रामनगर निवेश (लैंड पुलिंग स्कीम) में अधिग्रहण करने की विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति सुझाव मांगे गये थे? (ग) क्या उक्त क्षेत्र की अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि को उक्त स्कीम से बाहर किये जाने की आपत्तियां लगाई गई थी एवं उक्त योजना को समाप्त किये जाने का भी अनुरोध प्रभावितों के द्वारा किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) हाँ। (ख) देवास जिले के कुल 32 ग्रामों की चिन्हांकित भूमि को निवेश क्षेत्र अधिसूचित करने हेतु निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम 2013 तथा निवेश क्षेत्र नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम, देवास के प्रारूप के प्रकाशन की सार्वजनिक सूचना क्रमांक 5077, दिनांक 02.09.2022, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 09 सितम्बर 2022 भाग 3 (1) (G-1584) पर प्रकाशन उपरांत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई थी। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। निवेश क्षेत्र की अंतिम अधिसूचना उपरांत भूमि के अर्जन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार लैंण्ड पुलिंग योजना-2019 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्राप्त आपत्तियों में ग्रामों की उपजाऊ कृषि भूमि को स्कीम से बाहर करने एवं योजना को समाप्त करने के लिए प्रभावित किसानों द्वारा अनुरोध किया गया है। (घ) प्राप्त आपत्तियों/सुझाव का निराकरण निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा 5 एवं निवेश क्षेत्र नियम 2016 के नियम 7 उप नियम 4 (प्राप्त सुझावों पर एजेंसी द्वारा विचार किया जाएगा। योजना क्षेत्र पर अंतिम विनिश्चय के पूर्व सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर दिया जायेगा) के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सिंचाई हेतु स्टॉप डैम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 545 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत कृषि सिंचाई हेतु सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 02 वर्ष में कितने स्टॉप डैम स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्तमान मै स्टॉप डैम निर्माण के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? (ग) क्या इस वर्ष नवीन स्टॉप डैम के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार हो गयी है? (घ) यदि हाँ तो विधानसभा बीना में कितने स्टॉप डैम बनाने का प्रावधान है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 02 वर्ष में हिन्नौद ग्राम पंचायत स्टॉप डैम निर्माण ग्राम हिन्नौद वर्क कोड 1710001018/WC/ 202012034698570 एक कार्य स्वीकृत किया गया है। (ख) वर्तमान में स्टॉप डैम निर्माण के 04 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सागर को भेजे गये है। परिषद के पत्र क्र. 9902/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हां। (घ) विधानसभा बीना में GWIMP प्लान में हाइड्रोलाजिकल फीजिबिलिटी एवं ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट के आधार पर 38 स्टापडैम के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं एवं ग्राम पंचायतों के सीमित लेबर बजट के आधार पर इस वर्ष 08 कार्यों को एसओपी में शामिल किया गया है। सामग्री मद में राशि की उपलब्धता के आधार पर एवं जिला स्तर पर 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात का संधारण सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जाती है।
शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन की बहाली
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 711 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अन्तर्गत कितने प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/उच्च शिक्षक कार्यरत है? (ख) क्या शिक्षक संवर्ग हेतु पुरानी पेंशन योजना चालू कराये जाने की योजना है? यदि हाँ तो कब तक चालू की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिलान्तर्गत 3639 प्राथमिक शिक्षक, 1372 माध्यमिक शिक्षक एवं 483 उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पुलों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 721 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सड़कें हटा व पटेरा विकासखण्ड जिला दमोह में कितने पुलों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं? नाम, पतावार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) दमोह के हटा विकासखण्ड में रनेह-बिजवार मार्ग पर पुल व हटा कुड़ई मार्ग पर कड़ई के पास पुल निर्माण कब तक बन पायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रस्ताव केन्द्र शासन स्तर पर विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आवास प्लस की सूची
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 804 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र एवं गरीब व्यक्तियों के नाम जोड़े गये थे उनमें से कितने नाम भारत सरकार द्वारा संचालित आवास सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा स्वत: हटा दिये गये? कारण बतायें। उक्त नाम पुन: जोड़ने हेतु प्रमुख सचिव एवं विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा किन-किन के नाम क्यों काटे गये? ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें। नाम काटने से पूर्व संबंधित हितग्राही को सूचना क्यों नहीं दी गई? (ग) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से डुप्लीकेट जॉब कार्ड के आधार पर किन-किन के नाम क्यों काटे गये? डुप्लीकेट जॉब कार्ड से क्या आशय है तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को क्यों अवगत नहीं कराया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक 4239 दिनांक 25.04.2022, पत्र क्रमांक 4888 दिनांक 10.05.2022 तथा पत्र क्रमांक 9981 दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन किया गया है। (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में 5866 नाम काटे गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। नाम काटने के पूर्व संबंधित हितग्राही को सूचना दी गई। (ग) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से डुप्लीकेट जॉब कार्ड के आधार पर किसी के नाम नहीं काटे गये है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड से आशय है कि जॉब कार्ड मैपिंग करते समय जिस व्यक्ति का जॉब कार्ड आवास प्लस की आईडी में दर्ज हुआ है उस जॉब कार्ड पर पूर्व से आवास योजना का लाभ मिला है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
सड़क से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 805 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में 500 से अधिक तथा 500 से कम जनसंख्या वाले कौन-कौन से ग्राम सड़क सुविधा से वंचित हैं तथा क्यों? ग्रामवार कारण बतायें। बरसात के मौसम में उक्त ग्राम के निवासियों का आवागमन कैसे होता है? (ख) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नेट प्रजेनट वैल्यू के भुगतान हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समान बजटरी प्रोविजन कराया जाये, के निर्देश दिये थे? यदि हाँ तो उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? कारण बताये तथा कब तक पालन होगा? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क में यदि पूर्ण से प्रचलित मार्ग है तो इस स्थिति में वन भूमि की अनुमति की आवश्यकता नहीं है? यदि हाँ तो रायसेन जिले में उक्त निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन ग्रेवल मार्गों पर डामरीकरण क्यों नहीं करवाया जा रहा है? सड़कवार कारण बताये। इस संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में 500 से अधिक तथा 500 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। बरसात के मौसम में उक्त ग्राम के निवासियों का आवागमन वर्तमान में प्रचलित कच्चे मार्ग से होता है। (ख) नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे। जिसे वित्त विभाग द्वारा अमान्य किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से एवं अवसंरचना योजना अंतर्गत राशि का भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में पूर्व से प्रचलित वन भूमि से गुजरते है तो उनकी निर्माण अनुमति वन विभाग से ली जाती है। वन विभाग के आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित जिन ग्रेवल मार्गों पर डामरीकरण नहीं हुआ है, उनकी सड़कवार जानकारी कारण सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शासन के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 941 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से कितने सामुदायिक निर्माण कार्य कितनी राशि से कराये गये है? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी दी जाए। (ख) जिले में अब तक कितने अमृत सरोवरों की स्वीकृति दी गई है? विधानसभावार स्वीकृत अमृत सरोवरों के नाम एवं राशि की जानकारी दी जाए।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) खण्डवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से कुल 43466 सामुदायिक निर्माण कार्य कराये गये है। विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। (ख) जिले में अब तक 88 अमृत सरोवरों की स्वीकृति दी गई है। विधानसभावार स्वीकृत अमृत सरोवर के नाम एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है।
शासकीय शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 961 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? उनमें से किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराने एवं जर्जर भवन हैं? सम्पूर्ण जानकरी दें। (ख) उक्त विद्यालय में कितने-कितने पद, किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? दिनांक 01/02/2023 की स्थिति में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें। स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? उन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? (ग) उक्त विद्यालयों में किन-किन में फर्नीचर नहीं हैं? विद्यालय वाईज सूची दें क्या फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भवन विहीन/जर्जर भवन के नवीन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शाला भवन, जर्जर भवन की शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। आगामी वित्तीय वर्षों में बजट उपलब्धता अनुसार प्रदेश के सभी विभागीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उपलब्ध कक्षों के मान से डेस्क एवं बैंच उपलब्ध कराने की योजना है। (घ) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022-23 में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालक कैरूआ, प्राथमिक विद्यालय सिल्हा के भवन निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। प्राथमिक विद्यालय बेरखेडा के नवीन भवन निर्माण की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। स्वभवन विहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण बजट उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित नहीं की जाती है।
मदवार व्यय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 962 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से प्रश्नतिथि के दौरान ग्वालियर जिले के किन-किन विकासखण्डों में, किस-किस योजना में, कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्षवार प्राप्त हुई एवं व्यय की गई? विकासखण्डवार/वर्षवार/योजनावार/प्राप्त राशिवार/व्ययवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार जिले की किन-किन विकासखण्डों में हितग्राही मूलक योजनाओं एवं अन्य अनुदान योजना तथा किस योजना में गड़बड़ी पाई जाने पर जाँच सम्मिलित हुई? किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायतें में जिला प्रशासन/राज्य शासन में की गई? क्या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों से किन-किन दिनांकों को की गई? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें। (ग) प्रश्नतिथि तक कृषि कल्याण विभाग अंतर्गत ग्वालियर जिले में किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध किन-किन की जाँच कब से किस कारण से लंबित हैं? जाँचवार/प्रकरणवार जानकारी दें। तय शुदा समय-सीमा में जाँच क्यों पूर्ण नहीं हो पाई? प्रकरणवार कारण दें। समय पर जाँच पूर्ण नहीं करने वाले जाँच अधिकारियों के नाम, पद सहित जानकारी दें तथा राज्य शासन ने प्रश्नतिथि तक क्या कार्यवाही की? जारी आदेशों की प्रति दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
स्वीकृत कार्य हेतु राशि का आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 984 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 किन-किन कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से ग्राम पंचायतों द्वारा कितनी-कितनी राशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई? विकासखंडवार/ग्राम पंचायतवार/ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त ग्रामों की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई एवं किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस ग्राम हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? इन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर आज दिनांक तक व्यय की जा चुकी है? (ग) उपरोक्त कार्यों का भुगतान करने के पूर्व किस-किस विभाग के किस-किस उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन किया गया? नाम बताएं। (घ) उपरोक्त अवधि में बैतूल विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायत की प्रति/जाँच प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। (ङ) उपरोक्त शिकायतों में गलत मूल्यांकन करने के लिए दोषी पाए गए सहायक यंत्री उपयंत्री पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? कारण सहित समय अवधि बताएं कि कब तक दोषियों पर कार्यवाही कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (घ) विधानसभा क्षेत्र बैतूल अंतर्गत कुल 02 शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की प्रति एवं जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ङ) प्रश्नांश ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचितों को लाभ दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 1009 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत विकासखंड बीना और खुरई में ऐसे कितने ग्राम है जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ? सूची उपलब्ध करायी जाये। (ख) यदि नहीं तो क्यों किस कारण और किसकी गलती से आज तक उक्त ग्रामों के हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? अवगत कराये। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार बताये कि विधानसभा क्षेत्र बीना के विकासखंड बीना और खुरई के छूटे हुए ग्रामों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत विकासखण्ड बीना और खुरई में दो ग्रामों में योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। ग्राम कंजिया, ग्राम रूसल्लाशेख। (ख) उक्त दोनों ग्रामों में पात्र हितग्राही उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की राशि में वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 1010 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु हितग्राही को शासन द्वारा (1,50,000) एक लाख पचास हजार रुपए स्वीकृत किये जाते है, जिसमे पूर्व में निर्मित शौचालय निर्माण की राशि पंद्रह हजार को घटाकर शेष राशि (1,35,000) एक लाख पैंतीस हजार रुपए का भुगतान किया जाता है वर्तमान में मकान बनाने की सामग्री जैसे सीमेंट, ईट, लोहा, रेत इत्यादि महंगी हो गई है, जिससे बहुत से आवासों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है? क्या मध्यदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु राशि में वृद्धि करने का विचार कर रही है? (ख) यदि हाँ तो कितनी राशि वृद्धि करने का प्रस्ताव है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है? यदि हाँ तो कितनी और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केन्द्र प्रवर्तित योजना है। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु राशि में वृद्धि करने के अधिकार केन्द्रीय मंत्री मण्डल में निहित है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों
को उन्नत कृषि
उपकरणों का
प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 1109 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में किसानों को छूट/अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? पूरी जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजना में किन-किन किसानों को कौन-कौन से कृषि यंत्र प्रदान किये गये? हितग्राही के नाम पता एवं हितग्राही को प्रदान किये गये अनुदान/छूट की राशि सहित जानकारी किसानवार प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या कृषि बाहुल्य क्षेत्र में किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की संख्या का लक्ष्य बढ़ाना किसानों के हित में नहीं होगा? यदि हाँ, तो भविष्य में किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की संख्या बढ़ाने की शासन की कोई योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसानों को छूट/अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने की संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं अंतर्गत लाभांवित कृषकों के नाम,पता,प्रदाय यंत्र, दिये गये अनुदान की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से 3 अनुसार है। (ग) अनुदान योजनाओं अंतर्गत उपलब्ध बजट अनुसार लक्ष्य प्रसारित किये जाते हैं। योजनाओं में बजट वृद्धि होने से अधिक यंत्रों के लक्ष्य प्रदाय किये जायेंगे।
कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
17. ( क्र. 1110 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के विकासखण्ड चावरपाठा, चीचली एवं साईंखेड़ा में कृषि विभाग में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विकासखण्डवार संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या अमले की कमी से जूझ रहे इतने महत्वपूर्ण विभाग में कर्मचारियों की भर्ती करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कर्मचारियों की कमी समाप्त करने के लिये भर्ती कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के द्वारा भर्ती की परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
स्कूल प्रबंधन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 1135 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर शहर स्थित सेंट जोसेफ कान्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के कुछ छात्रों द्वारा जय श्रीराम के नारे लगाये जाने पर उनके अभिभावकों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुये उनसे माफीनामा लिखवाये जाने तथा बच्चों को निलंबित किये जाने की शिकायते सामने आयी है? यदि हाँ तो इस पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? (ख) क्या स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस की अंतिम किस्त एडवांस में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे एवं अन्यथा की स्थिति में छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा से वंचित रखने की चेतवानी दी गई थी, जबकि स्कूल प्रबंधन का पांच किस्तों में स्कूल फीस जमा कराने का प्रावधान है? (ग) क्या कक्षा 10वीं की एक छात्रा अंशिका सोनी आ. श्री ओमप्रकाश सोनी, आर्थिक परिस्थितियों के कारण तत्काल में अंतिम किस्त की राशि जमा न कर पाने के कारण प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रथम पेपर में डेढ़ घंटे तक पेपर से वंचित रखते हुये उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस कारण वह बेटी अपना पेपर पूर्ण नहीं कर पाई? इस पर विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। शेषांश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में उल्लेखित वस्तुस्थिति के क्रम में विभाग स्तर से कार्यवाही की आवश्यकता परिलक्षित नहीं हुई। (ख) संस्था में अध्ययनरत छात्रों को पृथक से फीस की अंतिम एडवांस में जमा करने संबंधित प्राप्त शिकायत की जाँच जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा कराई जाने पर उक्त शिकायत की सत्यता परिलक्षित नहीं हुई। जाँच प्रतिवेदन की कापी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लम्बित प्रकरणों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 1174 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतपुर में विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा का पूर्व सरपंचों (प्रधानों) का लम्बित भुगतान तत्काल कब तक कराया जावेगा? (ख) छतरपुर जिले के अन्तर्गत सम्बल योजना के लम्बित प्रकरणों का भुगतान समय-सीमा में कब तक कराया जावेगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी गौ शालाएं निर्मित हो चुकी हैं? (1) निर्मित गौ शाला ग्राम/पंचायत का नाम बतायें। (2) संचालित गौ शाला का नाम बतायें। (3) पूर्ण होने पर संचालित क्यों नहीं हो रही हैं? (4) संचालित गौ शलाओं को अनुदान कब से नहीं मिला और क्यों नहीं मिला बतायें। (घ) विधानसभा क्षेत्र में जनपद निधि (पी.जी.एफ.) से करायें गये कार्यों का भुगतान क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत पूर्व सरपंचों (प्रधानों) को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) छतरपुर जिले में सम्बल योजनान्तर्गत 505 प्रकरण लंबित हैं। जनपद स्तर से पात्र हितग्राहियों के ईपीओ जनरेट किये जाने के पश्चात शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद निधि (पी.जी.एफ.) से कराए गए कार्य की जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1380 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध कराने का नियम है? हाँ तो शासकीय आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2022-23 में स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हाँ स्कूलों की सूची अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या तथा किस दिनांक को पुस्तकें/गणवेश/सायकिल उपलब्ध करा दी? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध जानकारी में यदि राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत आने वाले समस्त स्कूली बच्चों को पुस्तकें, गणवेश व सायकिल उपलब्ध नहीं करा है? तो कारण बतायें क्यों नहीं उपलब्ध कराई? कब तक गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध करा दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय विद्यालयों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई है। सभी पात्र विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय का कार्य स्वसहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। सभी पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क सायकिल वितरण की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं राशि का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 1427 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/6733/22/वि-10/ग्रा.यां.से./ रा.प्र./2019 भोपाल दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति आज दिनांक तक क्यों नहीं जारी की गई है? कब तक पत्र के माध्यम से भेजे गये तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय की जावेगी? (ख) जिला पंचायत सीधी से वर्ष 2017-18 के स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक/5220/जि.पं./राज्य वित्त/2021, सीधी दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से 1166.50 लाख रूपये की मांग की गई थी, उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी, मटेरियल सप्लायर्स एवं मजदूरी का भुगतान आज दिनांक तक नहीं होने से संबंधित व्यक्तियों द्वारा निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को परेशान किया जाता है, राशि कब तक प्रदाय की जावेगी? (ग) जिला पंचायत सीधी की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 14.09.2022 में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया है कि, उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायतराज संचालनालय से राशि की मांग की जाय एवं मटेरियल सप्लायर्स तथा मजदूरी का भुगतान कराया जाय, जिसकी प्रति पंचायतराज संचालनालय को जिला पंचायत सीधी से भेजी गई है। संचालनालय से क्या कार्यवाही की गई है? कब तक उक्त निर्माण कार्यों का भुगतान कराये जाने हेतु राशि प्रदाय की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पत्र द्वारा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कुल 52 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित की गई थी, कार्यों की लागत 18.05 करोड़ है, बजट अनुपलब्धता के कारण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां, कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा संचालक पंचायत राज संचालनालय को प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में क्रमांक 5210 दिनांक 29.06.2021 को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके प्रति उत्तर में पत्र क्रमांक/सीएफसी/2022/1286 दिनांक 31.01.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि जिला पंचायत सीधी में परफारमेंस/अधोसरंचना मद से अनियमित ढंग से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के लिये बकाया भुगतान की राशि राज्य स्तर से दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला पंचायत सीधी द्वारा प्रेषित सामान्य सभा की बैठक दिनांक 14.09.2022 में पारित निर्णय की कोई भी प्रति पंचायत राज संचालनालय को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 1474 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में (कक्षा 6 से 8 तक) कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक जानकारी बताएं। माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय के कितने माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध हैं? संख्या बतायें। (ख) क्या मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय मध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय की शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करना चाह रहा हैं? यदि नहीं तो शासकीय माध्यमिक शालाओं में (कक्षा 6 से 8 तक) विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया हैं? कारण सहित विवरण देवें। (ग) वर्तमान में गणित विषय का माध्यमिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय भी पढ़ा रहा हैं? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षक विज्ञान पढ़ाने के लिए क्यों नहीं रखे जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मुरैना जिले में कक्षा 6 से 8 तक की दर्ज संख्या 24044 है तथा विज्ञान विषय के 324 माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध है। (ख) जी नहीं। माध्यमिक विद्यालयों की संरचना विभागीय आदेश क्रमांक 27-3/2012/20-2, दिनांक 11.05.2016 द्वारा निर्धारित की गई है। तदानुसार स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.2 के शासन द्वारा नियत सेट-अप अनुसार एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। (ग) विद्यालयों में नियत सेट-अप अनुसार संख्यामान एवं विषयमान से पदस्थ शिक्षकों द्वारा उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य किया जाता है। विभागीय आदेश क्रमांक 27-3/2012/20-2, दिनांक 11.05.2016 द्वारा निर्धारित पद संरचना अनुसार पदस्थापना की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का रख-रखाव
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 1523 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के रख-रखाव व अन्य खर्चों के लिये कोई राशि प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ तो राशि दिये जाने का क्या मापदण्ड व निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले के कटनी, बड़वारा एवं विजयराघवगढ़, विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? विकास खण्डवार स्वीकृत राशि बताएं एवं उक्त राशि का व्यय कैसे-कैसे किया गया? यह भी बताएं। (ग) क्या उक्त राशि का विद्यालयों के SMC खातों में अंतरण किया गया या किसी अन्य एजेंसी/फर्म के खाते में अंतरण किया गया? यदि अन्य खातों में अंतरण किया गया है तो विद्यालय को उक्त राशि की सामग्री प्रदाय की गई की पूर्ण जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें। (घ) क्या उक्त राशि का गलत तरीके से भुगतान किया गया हैं? यदि किया गया हैं तो इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं? क्या इनके विरूद्ध आरोप प्रस्तावित किया गया हैं? यदि नहीं तो क्यों? इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) शाला प्रबंधन समिति के द्वारा सामग्री क्रय उपरांत देयक एवं स्टॉक पंजी के प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया गया। जनपद शिक्षा केन्द्रों द्वारा सामग्री प्रदान नहीं की गई न ही अन्य खातों में राशि अंतरण की गई। (घ) जी नहीं।
सहायक प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 1524 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर कब लिया गया था? क्या उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई? यदि हाँ तो अभी तक उसके मूल विभाग में वापस क्यों नहीं किया गया? कब करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के सहायक प्राध्यापक को उसके समतुल्य पद पर न रखकर अपर संचालक का प्रभार कैसे दिया गया? क्या इसकी जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) मण्डी बोर्ड द्वारा जनवरी, 2023 में मण्डी निरीक्षक, उपयंत्री, सहायक यंत्री, सहायक उपनिरीक्षक सचिवों के स्थानान्तरण मनमानी करते हुए स्थानान्तरण नीति की कंडिका 10, 11, 14 एवं अन्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यहाँ तक की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भी स्थानान्तरण किये गये? (घ) प्रभारी अपर संचालक (कार्मिक) मुख्यालय भोपाल द्वारा स्थानान्तरण में प्रबंध संचालक पर दबाव बनाकर गुमराह कर स्थानान्तरण कराये गये हैं? क्या उक्त सहायक प्राध्यापक को मूल विभाग वापस कर उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपण्न बोर्ड भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निरीक्षक, उपयंत्री सहायक यंत्री, सहायक उपनिरीक्षक, सचिवों के स्थानांतरण प्रशासनिक कार्य की आवश्यकता, रिक्त पदों की पूर्ति तथा कर्मचारियों की मांग के आधार पर किय गये है। स्थानांतरण नीति की प्रश्नाधीन कंडिकाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह सही है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किये गये थे, उसी दिनांक को आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। (घ) जी नहीं। उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
पूर्व सरपंचों एवं सचिवों द्वारा रिकार्ड का प्रदाय नहीं किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 1540 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, असवार, बड़ोखरी एवं बरेई में पिछले चार वर्षों में कौन से निर्माण कार्य, तालाब, कच्चा नाला आदि का निर्माण किया? प्रत्येक किये गये कार्य में कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या उपरोक्त पंचायतों के वर्तमान निर्वाचित सरपंचों को पूर्व सरपंच एवं सचिवों द्वारा रिकार्ड न देने से आम नागरिकों तथा ग्राम के विकास कार्य बंद है? कब तक संपूर्ण रिकार्ड वर्तमान सरपंचों को दिलाये जायेंगे? अभी तक रिकार्ड न सौंपने वाले तत्कालीन सरपंचों एवं सचिवों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही न करने का कारण बतायें। (ग) लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड लहार एवं रौन के पूर्व सरपंचों एवं सचिवों पर पंचायत की कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? पूर्ण विवरण देते हुए बकाया राशि वसूली की क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायतों के रिकार्ड सचिव की अभिरक्षा में रखे जाने का प्रावधान है, सरपंचों को रिकार्ड दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है। अभी तक रिकार्ड न देने वाले तत्कालीन सचिवों के विरूद्ध कार्यालय जनपद पंचायत लहार के पत्र क्रमांक 6058 दिनांक 09.11.2022 से ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग के तत्कालीन सचिव श्रीमती विनीता शर्मा एवं कार्यालय जनपद पंचायत लहार के पत्र क्रमांक 9222 दिनांक 17.02.2023 से तत्कालीन सचिव श्री साकेत पाण्डेय को तत्काल चार्ज देने हेतु पत्र जारी किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 1750 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन विभाग द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2019 से लेकर प्रश्न दिनांक तक पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी लागत से किस-किस प्रकार के सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार संख्यात्मक बतावें। (ख) प्रश्न में उल्लेखित वर्ष अंतर्गत वर्षवार मजदूरी मूलक कार्य किये जाने हेतु कितने जॉब कार्ड बनाये गये तथा वर्षवार जॉब कार्ड के माध्यम से कितने कार्य किये गये? इस हेतु कितना भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें। (ग) क्या अनेक स्वीकृत कार्य या तो प्रारंभ नहीं हुए या अपूर्ण होकर अनुपयोगी रहे तथा विगत कई वर्षों से जन उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ तो इस लापरवाही या अन्य विलंब के कारणों हेतु संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) नियमित कार्यों के साथ सुदूर ग्राम सड़क, शमशान घाट निर्माण व शाला निर्माण, अमृत सरोवर निर्माण के साथ कितने खेल मैदान भी योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये एवं कितने स्थलों पर कितनी राशि के सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यों की ग्राम पंचायतवार वर्षवार, संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ग) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक 2560 कार्य पूर्ण एवं 1682 कार्य प्रगतिरत है। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की पूर्णता जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) नियमित कार्यों के साथ सुदूर ग्राम सड़क, शमशान घाट निर्माण, अमृत सरोवर, खेल मैदान की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -स अनुसार है एवं सामुदायिक वृक्षारोपण की ग्राम पंचायतवार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - द अनुसार है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी के दावों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1761 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश भविष्य निधि कार्यालय के समीप के पत्र क्रमांक 113/पं.रा./स्था-2/एफ-6/मु./2023 दिनांक 04.01.2023 के विषय याचिका क्रमांक डब्लू.पी.-206/2022, श्री शिवदयाल अरजरिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 में संबंधीजन सेवानिवृत्त पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव जिला छतरपुर की सेवानिवृत्ति 31.08.2021 को हो चुकी थी? (ख) आज दिनांक तक सेवानिवृत्त कर्मचारी के कौन-कौन से क्लेमों का भुगतान हो चुका है और किस तरीखों में कितनी-कितनी राशि का यदि नहीं तो क्यों नहीं हुआ और कब तक किया जावेगा? (ग) सेवानिवृत्त अधिकारी को पेंशन किस दिनांक से देय की गई पी.पी.ओ. आदेश की कॉपी एवं पूर्व एरियर राशि भुगतान की राशि एवं दिनांक स्पष्ट करने का कष्ट करें? यदि नहीं तो क्यों और कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ग) श्री शिवदयाल अरजरिया, सेवानिवृत्त पंचायत समन्वय अधिकारी को दिनांक 01.09.2021 से अंतरिम पेंशन का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 206/2022 द्वारा श्री शिवदयाल अरजरिया विरूद्ध प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में श्री अरजरिया द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 12 (2) एवं नियम 15-ए (सी) के तहत पेंशन अवधि की पुन: गणना एवं एरियर भुगतान हेतु विभाग को प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2022 के तारतम्य में विधि अनुरूप कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''द'' अनुसार।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1767 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित हैं? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के क्या नियम हैं? (ग) क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें गुणवत्ताविहिन हैं और रख-रखाव के अभाव में जर्जर हालात में हैं? (घ) यदि हाँ तो घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और प्रमाणीकरण देने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा सड़कों को ठीक करने के आदेश देगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, जी नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 1876 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम तथा इंडोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड की देख-रेख एवं खेल प्रशिक्षक के पदों पर कितने-कितने कर्मचारी दैनिक वेतन संविदा अथवा आउटसोर्स पर कब-कब से पदस्थ हैं? नाम पता सहित विवरण दें तथा उन्हें कितना-कितना वेतन/भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा हैं? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी/खेल मंत्री जी के 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक पदस्थ करने हेतु कब-कब पत्र लिखे एवं कब तक प्रशिक्षक पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में जिम भवन तथा इंडोर स्टेडियम लहार के भवन की मरम्मत बावत् लोक निर्माण विभाग भिण्ड द्वारा दिनांक 31.01.2023 को भेजे गये प्राक्कलन को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम तथा इंडोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड की देख-रेख हेतु दैनिक वेतन, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है उनके नाम पता एवं कितना-कितना, वेतन/भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है कि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विकासखण्ड लहार, जिला भिण्ड अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास, संविदा ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी खेल मंत्री जी को 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक पदस्थ करने हेतु लिखे पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में जिम भवन तथा इंडोर स्टेडियम लहार के भवन की मरम्मत बावत लोक निर्माण विभाग भिण्ड द्वारा दिनांक 31-01-2023 को भेजे गये प्राक्कलन अनुसार राशि रू. 10.25 लाख की स्वीकृति संचालनालय पत्र क्र. 14078 दिनांक 28-02-2023 द्वारा दी गई है।
बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1881 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड लहार जिला-भिण्ड की ग्राम पंचायत असवार, मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, बरेई एवं बड़ोखरी में पिछले 5 वर्षों में कितने-कितने अमृत सरोवर खेत तालाब तथा कच्चे नाले बंधान बनाये गये, प्रत्येक निर्मित तालाब एवं नालों के सर्वे तथा निर्माण में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई प्रत्येक तालाब एवं नाला का अलग-अलग विवरण दें? (ख) क्या यह सच है कि उक्त ग्राम पंचायतों में बिना तालाब एवं नाला निर्माण किये फर्जी तरीके से लाखों रूपये ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक, जनपद पंचायत के उपयंत्रियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर शासकीय धन राशि की हेराफेरी कर हड़प ली है? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्त संबंध में क्या भिण्ड जिले के बाहर के अधिकारियों से भौतिक सत्यापन एवं जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड लहार जिला-भिण्ड की ग्राम पंचायत मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, बरेई एवं बड़ोखरी के निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। ग्राम पंचायत असवार, में निर्मित कच्चे नाले एवं अन्य निर्माण कार्य, कार्यस्थल पर नहीं होने से वसूली प्रस्तावित की गयी है, जिसमें अभी तक राशि रू. 4,20,816.00 की वसूली की गयी। (ख) विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत असवार में निर्मित कच्चे नाले एवं अन्य निर्माण कार्य, कार्य स्थल पर नहीं होने से ग्राम पंचायत असवार के निर्माण कार्यों की जाँच अन्य जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्री, उपयंत्री और जिले के वरिष्ठ अधिकारी श्री आलोक तिवारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला भिण्ड, श्री महेश सिंह तोमर सहायक यंत्री, जनपद पंचायत मेहगाँव, श्री लोकेन्द्र जाट सहायक यंत्री, जनपद पंचायत रोन और श्री राघवेन्द्र पचौरी उपयंत्री जनपद पंचायत मेहगाँव, श्री प्रदीप शर्मा उपयंत्री, जनपद पंचायत मेहगॉव, श्री नरेन्द्र भारद्वाज उपयंत्री जनपद पंचायत मेहगाँव से कराये जाने पर ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कार्यस्थल और मौके पर नहीं होने से आहरित की गई राशि में से रुपये 10733611.00 (एक करोड़ सात लाख तैतीस हजार छ: सौ ग्यारह) वसूली हेतु कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, भिण्ड का पत्र क्रमांक 1094/शि/आरईएस 2021-22 भिण्ड दिनांक 04.02.2022 जारी किया गया था। ग्राम पंचायत असवार में बिना तालाब एवं नाला निर्माण किये फर्जी तरीके से रुपये आहरण करने के ग्राम पंचायत असवार के तत्कालीन सरपंच सचिव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2020 दिनांक 23;05.2020 में धारा 420, 409, 467, 468 471, 477-ए में प्रकरण पुलिस थाना असवार में पंजीबद्ध हुआ था। शेष ग्राम पंचायतों की जानकारी निरंक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रकरण में वसूली निर्धारित की है एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
कोरोना गाइड-लाइन का पालन न किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 1894 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी [श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोनाकाल के प्रतिबंध अवधि 20 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के मध्य कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना में दो विकलांग कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से बुलाया गया है? विवरण दें। इस अवधि में कार्यालय खोलने के क्या शासनादेश थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार पूरी क्षमता से कार्यालय खोलना, विकलांग कर्मचारियों को बुलाना, आदेशों को उल्लंघन नहीं है? (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 884 दिनांक 15 मार्च 2022 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा 1 विकलांग कर्मचारी की जानकारी दी गई हैं जबकि 02 विकलांग कर्मचारियों को बुलाया गया हैं एवं प्रश्नांश (क) अनुसार सभी कर्मचारियों को बुलाये जाने का प्रमाण उपस्थित पंजी में होने के बावजूद भी झूठी जानकारी दी गई हैं कि पाक्षिक रूप से हस्ताक्षर किया जाना एवं वर्कफ्राम होम करते थे लिखा गया हैं क्या झूठ नहीं हैं? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में पूरी क्षमता से कार्यालय खोलने व विकलांग कर्मचारियों को बुलाने का कृत्य शासनादेशों एवं महामारी एक्ट 1897 का उल्लंघन नहीं है? शासन इसके लिए दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराते हुए निलंबित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कोरोना काल की प्रतिबंध अवधि में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित नहीं किया गया। प्रतिबंध अवधि में शासन द्वारा जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के अनुक्रम में आदेशों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी हाँ। कर्मचारियों को बुलाये जाने हेतु पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। अन्य कर्मचारियों की भांति दिव्यांग कर्मचारियों ने भी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित किया गया। दिव्यांग कर्मचारी संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण दिये जाने के संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। पाक्षिक रूप से हस्ताक्षर किया जाना एवं वर्कफ्राम होम की कोई व्यवस्था नहीं थी। (ख) उत्तरांश ''क'' एवं ''ग'' के अनुक्रम में जी नहीं। शेषांश क प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 1895 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा वर्ष 2021 में जिलास्तर पर दोषपूर्ण स्थानांतरण किये जाने संबंधी प्रकरण की जाँच हेतु मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14-03-2022 के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था? (ख) क्या उक्त प्रकरण की जाँच की जाकर प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के पत्र क्रमांक 873 दिनांक 01-08-2022 के द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन अनुसार क्या-क्या विसंगतियां प्रमाणित पाई गई हैं व इसके लिए दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जाँच प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2022 के निष्कर्ष की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। विभागीय आदेश दिनांक 01.04.2022 द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय को जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पद से हटाते हुए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना में पदस्थ किया गया है एवं समान आरोपों में कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक/126/6-वि./वि.जॉ./2022, रीवा, दिनांक 01.09.2022 द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी सतना वर्तमान में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला सतना की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। समरूप आरोपों में कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी सतना वर्तमान में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला सतना के विरूद्ध पुनः अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना विधि संगत नहीं होने के कारण संचालनालय के आदेश क्रमांक 189-190, भोपाल, दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 1897 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को आधुनिक व ऑनलाइन शिक्षा देने, कम्प्यूटर शिक्षा, इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में क्या प्रयास किये हैं? (ख) जबलपुर जिले में कितने प्रतिशत (10+2) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। कितने प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हैं तथा कितने प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के स्वीकृत कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? कम्प्यूटर शिक्षा के मामले में देश में प्रदेश का क्या स्थान हैं? (ग) जबलपुर जिले में (10+2) कितने प्रतिशत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं। कितने प्रतिशत स्कूलों के भवन खंडहर, जर्जर, खस्ताहाल व सुविधा विहीन हैं? कितने प्रतिशत स्कूलों में बिजली, आई.सी.टी.लैब, खेल मैदान, शुद्ध पेयजल, साफ, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, टॉयलेट की समुचित सुविधा एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं संसाधन नहीं हैं? जबलपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पृथक-पृथक जानकारी दें। विद्युत विहीन स्कूलों में विद्युत व्यवस्था हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश क्रमांक 308 दिनांक 10.6.2022 के अनुसार विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित (हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने के संबंध में) नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 15 विद्यालयों में आईटी ट्रेड के अंतर्गत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। जबलपुर जिले में 70% विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबलपुर जिले के 7% विद्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबलपुर जिले के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के शिक्षक के पद स्वीकृत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कम्प्यूटर शिक्षा के मामले में भारत शासन द्वारा कोई रैंकिंग नहीं की जाती है, अपितु भारत शासन के डाईस डाटा 2021-22 के अनुसार प्रदेश के 12.4% विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जबलपुर जिले में कोई भी हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल विद्युत विहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गणवेश का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 1898 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के स्कूली बच्चों को गणवेश का वितरण करने हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? गणवेश वितरण की क्या व्यवस्था की गई है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वसहायता समूहों द्वारा कब-कब कितनी-कितनी संख्या में गणवेश प्रदाय किये हैं। किन-किन स्वसहायता समूहों ने कितने-कितने गणवेश का प्रदाय नहीं किया हैं एवं क्यों? स्वसहायता समूहों को कब-कब भुगतान नहीं किया है? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी राशि का बिलों का सत्यापन कब किसने किया है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व को कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में गणवेश प्रदाय किये गये एवं कितने-कितने स्कूलों में कितने-कितने विद्यार्थियों को कब-कब गणवेश का वितरण किया गया? किन-किन स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को गणवेश नहीं प्रदाय किये हैं एवं क्यों? इसकी जाँच एवं भौतिक सत्यापन कब किसने किया हैं? वर्षवार जानकारी दें। (घ) विधान सभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के तहत संचालित किन-किन स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के कितने-कितने विद्यार्थियों को कब से गणवेश का वितरण नहीं किया गया है एवं क्यों? वर्षवार स्कूलवार एवं कक्षावार विद्यार्थियों सहित जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। सत्र 2020-21 में शाला प्रबंध समिति के द्वारा निर्धारित मापदण्ड की गणवेश प्राप्ति की पुष्टि उपरांत ऑनलाईन भुगतान किया गया। (ग) सत्र 2020-21 में प्रदाय किये गये गणवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। समूह द्वारा प्रदाय गणवेश का भौतिक सत्यापन शाला प्रबंध समिति के द्वारा किया गया है। सत्र 2022-23 में स्वसहायता समूह के द्वारा गणवेश प्रदाय के कारण विलंब हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'स' अनुसार।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 2000 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना का 2016-17 से 2019-20 तक का लक्ष्य क्या था? मार्च 2019 तक तथा अप्रैल 2019 से जन 2023 तक कितनों को लाभान्वित किया गया? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस-किस जिले में कितने हितग्राहियों को प्रारंभ से 31 जन 2023 तक लाभान्वित कर दिया गया है? पूरे प्रदेश में मिलाकर इस अवधि में कितने हितग्राही लाभान्वित हो गए हैं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक बजट के योजना क्रमांक 6836 मांग संख्या 53 केन्द्रांश तथा 2541 राज्यान्श का बजट प्रावधान कितना था, वास्तविक व्यय कितना हूआ? केन्द्रांश, प्रावधान से कम प्राप्त होने तथा राज्यान्श प्रावधान से कम खर्च होने के बारे में वर्षवार कारण बतावें। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत जिला- रतलाम में भ्रष्टाचार अनियमितता तथा घोटाले के कितने प्रकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में संज्ञान में आये है? जिला रतलाम के प्रकरणों की जानकारी दें, तथा बताएं कि उन प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है? (ड.) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिला रतलाम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घोटाले को लेकर लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू. में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) प्रश्न में उल्लेखित बजट की योजना क्रमांक 6836 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) जिले से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निरंक है।
राज्य शिक्षा केन्द्र की वार्डनों का प्रभार परिवर्तन
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 2110 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, उन वार्डनों को हटाने अथवा उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को देने के लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा दिनांक 11/8/2017 को समस्त जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था। यदि हाँ? तो भोपाल संभाग की वार्डनों को 3 वर्ष पूरे होने के बावजूद क्यों नहीं हटाया गया है? कारण सहित बताएं? इसके लिए कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है राज्य शिक्षा केन्द्र इन अधिकारियों के लिये क्या कार्यवाही करेगा? 3 वर्ष पूरी कर चूंकि वार्डनों को कब तक हटाया जायेगा? उपरोक्त जिलों में 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी वार्डनों को हटाने के लिए जिले स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? नस्ती सहित अवगत करायें? (ख) भोपाल संभाग में ऐसे कौन-कौन से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा बालिका छात्रावस है, जिनकी वार्डनों का तीन वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से अधिक प्रभार के रूप में हो गये है? भोपाल संभाग की सूची प्रदान करें? इनको कब तक हटाया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। आदेश दिनांक 11/8/2017 के अनुपालन में भोपाल संभाग के सभी छात्रावासों में वार्डन का प्रभार परिवर्तन कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 2145 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा एम.पी.आर.सी.पी. के अंतर्गत आज दिनांक तक कितने मार्ग स्वीकृत किये गये हैं उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावे? इन मार्गों के निर्माण के संबंध क्या पॉलिसी निर्धारित हैं क्या मापदंड थे? उसकी नियमावली उपलब्ध करावें? (ख) क्या मार्गों के निर्माण के साथ साईट शोल्डर एवं एप्रोच बनाये जाने का प्रावधान हैं यदि हाँ तो किन-किन सड़कों के शोल्डर एवं एप्रोच बनाये गये हैं साथ ही सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कार्य एजेंसी द्वारा 5 वर्ष का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा हैं यदि हाँ तो? यदि नहीं रखरखाव नहीं किया जा रहा हैं तो क्यों? (ग) वर्ष 2018 में जो मार्ग स्वीकृत हुये हैं उनकी निविदा आमंत्रित हो चुंकि है परंतु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाये हैं किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एम.पी.आर.सी.पी. के कार्य नहीं किये जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत बाह्य पोषित परियोजना के तहत एम.पी.आर.सी.पी. योजना में कुल 30 मार्ग स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 01 मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। मार्ग के निर्माण के संबंध में नियमावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) मार्ग के निर्माण के साथ साइड शोल्डर बनाये जाने का प्रावधान है। तकनीकी मापदण्ड एवं स्थल भूमि उपलब्धता के अनुसार शोल्डर का निर्माण किया गया है। एम.पी.आर.सी.पी. के दिशा निर्देशों में एप्रोच बनाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आवश्यकतानुसार एम.पी.आर.सी.पी. योजना अंतर्गत मार्गों से शासकीय भवन, स्कूल आदि को संपर्कता प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' के कॉलम 09 एवं 10 अनुसार है। जी हाँ। सड़क निर्माण के बाद 5 वर्ष तक संबंधित ठेकेदार/कार्य एजेंसी द्वारा नियमानुसार संधारण/रख-रखाव किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। कोई मार्ग शेष नहीं है।
आदिम जनजातीय पंचायतों को वित्तीय आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 2162 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधान सभा में कौन-कौन सी पंचायतों को आदिम जनजातीय में सम्मलित हैं? उन सभी पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 व 2022-23 में कितनी राशि पंचायतवार प्रदान की गयी है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में जो राशि प्रदान की गयी है, को उन पंचायतों के द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं? उसमे जो भुगतान किया गया है, उसकी माप पुस्तिका व बिल वाउचर रसीद सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की रही है।
उज्जैन जिले में तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 2208 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण किया जा रहा है जानकारी वर्षवार, ग्राम पंचायतवार, विकासखंडवार लागत एवं कार्य की वर्तमान स्थिति सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन तालाबों की खुदाई में निकलने वाले मुरम एवं पत्थर का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया है और क्या मुरम एवं पत्थर से शासन अथवा प्रशासन को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत मुरम पत्थर खदानों के आवंटन के लिए किन-किन व्यक्तियों/फर्मों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? सूची प्रदान करें। (घ) म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश में उपसरपंचों को निर्माण कार्य स्वीकृति के अधिकार प्रदत्त हैं? यदि नहीं तो क्या उपसरपंचों को कब तक निर्माण कार्य स्वीकृति के अधिकार दिये जा रह हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 55 तालाबों का निर्माण किया जा रहा हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' में उल्लेखित तालाबों की खुदाई से निकलने वाले मिट्टी खनिज का उपयोग निर्माण कार्यों में एवं ग्राम कलियादेह अंतर्गत स्थित तालाब के खुदाई से निकलने वाले मिट्टी खनिज का उपयोग नेशनल हाईवे अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में किया गया है एवं शासन के आदेश परिपत्र 19-7/2010/12/1 भोपाल दिनांक 24.09.2019 से म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के उपनियम 68 (3) अन्तर्गत केन्द्र सरकार के उपक्रम नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई) के प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली साधारण मिट्टी तथा मुरम खनिज पर रायल्टी से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार अवर सचिव मप्र शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पार्ट) दिनांक 10.04.2013 के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 3 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्य में खनिज मुरम एवं मिट्टी पर छूट प्रदान की गई है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। खनिज मिट्टी एवं मुरम पर कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत मुरम खनिज हेतु नेशनल हाईवे निर्माण के लिये क्रमश: जी.एच.बी.प्रा.लि. मुंबई तथा गावर कन्स्ट्रक्शन लि. हरियाणा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इन्दौर शहर में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान
[खेल एवं युवा कल्याण]
40. ( क्र. 2364 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान है। इन्दौर शहर में कितने हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान है। यदि नहीं तो क्यों? (ख) इन्दौर शहर में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान कब बनाया जावेगा। समय-सीमा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में निर्मित हॉकी एस्ट्रोटर्फ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इसके अलावा सागर एवं गुना शहर में विभागीय परिसर में स्मार्ट सिटी खेल अधोसंरचना योजनान्तर्गत हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर शहर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 2403 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार विधानसभा क्षेत्र घट्टिया कि किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम दर्ज किये गये हैं? हितग्राहीवार बतावें तथा किस-किस को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और कितने-कितने हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित हैं? इनकी सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कब कब तथा किस-किस हितग्राही को अपात्र क्या बताया गया है? सूची सहित सम्पूर्ण विवरण सहित देवें। ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनको पोर्टल में जमीन होना बताकर अप्रात्र बताया है जबकि वे भूमिहीन हैं बहुत ही गरीब हैं? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे ग्रामीण हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया है? उनका सर्वे कराकर उन नामों को पुनःशीघ्र इस योजना में जोड़कर आवास प्रदान किये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि सर्वे करने में किसकी गलती है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं है, अपितु विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अंतर्गत योजना प्रारम्भ से आज दिनांक तक, आवास पोर्टल अनुसार, चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ड अनुसार है। 325 हितग्राहियों को पोर्टल में जमीन अधिक दर्शाने के कारण स्वत: अपात्र हुये है। इनमें से भूमिहीन के संबंध में पृथक से जिले द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया। अत: जानकारी निरंक है। (ग) योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया गया है। सर्वे कराकर नाम जोड़ने की कार्यवाही भारत सरकार स्तर से की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले से प्राप्त उत्तर अनुसार जानकारी निरंक।
स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को तृतीय क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 2437 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत एक ही पद पर सतत् 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कितने सहायक शिक्षक हैं? उनकी संख्या बतावें। (ख) क्या विभाग द्वारा एक ही पद पर सतत् 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति दिये जाने का प्रावधान है? (ग) अगर विभाग द्वारा सहायक शिक्षकों की तृतीय क्रमोन्नति दिये जाने का प्रावधान है तो देवास जिले के कितने सहायक शिक्षकों को उक्त तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिला है? उनकी संख्या बतावें। (घ) देवास जिले के अंतर्गत तृतीय क्रमोन्नति से वंचित रहने वाले कितने सहायक शिक्षक हैं? उनकी संख्या बतावें एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् भी क्रमोन्नति (तृतीय) से वंचित क्यों रखा गया है? कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) देवास जिलान्तर्गत ऐसे सहायक शिक्षकों की कुल संख्या 1249 है। (ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के निहित प्रावधानुसार सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित प्रावधानुसार 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर कुल 1137 सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया। (घ) देवास जिलान्तर्गत कुल 112 सहायक शिक्षकों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 में निहित प्रावधानों के क्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 के अनुसार पात्रता नहीं होने के कारण क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।
प्रतिनियुक्ति के बाद मूल विभाग में भेजा जाना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 2470 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे है, ये अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन से वर्ष में प्रतिनियुक्ति पर लिए गये। (ख) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र, में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों पर प्रतिनियुक्ति के नियमों का पालन किया जा रहा है यदि हाँ तो नियम क्या है और यदि नहीं तो क्यों पालन नहीं किया जा रहा है। (ग) जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, ए.पी.सी. एवं जनशिक्षकों पर म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1-45/2010/20-1 भोपाल दिनाँक 26/12/2011 के बिन्दु कमांक-03 अनुसार समयावधि पूर्ण होने पर वापिस मूल विभाग भेजा जाता है, परन्तु राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल में पदस्थ विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों पर यही नियम लागू होता है या उक्त अधिकारियों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पृथक से कोई दिशा निर्देश है, उन्हें लिखित रूप से अवगत करायें। (घ) जो अधिकारी/कर्मचारी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे, उन्हें कब तक मूल विभाग भेजा जावेगा? क्या राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के नियम अलग-अलग है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं स अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में आवश्यक नहीं।
प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 2471 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर समस्त लाभ प्राप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं? क्या शासन इनकी मांगों पर विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ तो क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान, वरिष्ठता के आधार पर पदनाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक से ग्रेच्युटी मिलना, पुरानी पेंशन का लाभ आदि मांगे शासन द्वारा पूर्ण की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बतावे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 के द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार लाभ दिया जा रहा हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित सेवा शर्तों की कंडिका-3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की पदोंन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिये जाने का प्रावधान हैं, शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के आधार पर ग्रेच्युटी प्राप्त होगी, इस संवर्ग के लोक सेवकों हेतु अशंदायी पेंशन योजना लागू हैं, पुरानी पेंशन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत सी.एम. राइज स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 2490 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है और कितने प्रारम्भ हो चुके है? (ख) केन्ट विधानसभा में कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है और कितने प्रारम्भ हो चुके है? (ग) तथा कितने स्कूलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और कितनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जबलपुर जिले में 10 सीएम राइज़ स्कूल स्वीकृत है एवं समस्त 10 प्रारंभ हो चुके हैं। (ख) केन्ट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शा.उ.मा.वि. करोंदी ग्राम स्वीकृत है एवं प्रारंभ हैं। (ग) जबलपुर जिले में 01 सीएम राइज़ स्कूल शा. उ.मा.वि बरेला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।
स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना में नवीन मार्ग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 2514 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले में मुख्यमंत्री सड़क जो कि वनग्रामों में बनी हुई है अथवा वन क्षेत्रों से निकल कर बनी है उसको अन्य राजस्व ग्रामों की भांती प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) हरदा जिले में विगत 4 वर्षों में कौन-कौन से नवीन मार्ग व मरम्मत मार्ग स्वीकृत हुए तथा आज दिनाँक में उनकी क्या स्थिति है? (ग) उक्त नवीन व मरम्मत मार्गों की किन-किन अधिकारियों द्वारा व कब-कब जाँच की गई व उन्होंने क्या पाया? (घ) यह उक्त मार्ग गुणवत्ताविहीन हैं क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। हरदा जिले में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई हरदा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जोड़े गये ग्रामों की जनसंख्या 500 से कम होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पात्र ग्राम नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी ऐसे ग्रेवल मार्ग जो वन भूमि में आते है, एम.पी.आर.सी.पी. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, उन मार्गों को डामरीकरण हेतु स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत विगत 04 वर्षों में विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत स्वीकृत नवीन मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है एवं मरम्मत कार्य से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत विगत 04 वर्षों में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (ग) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2515 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदा जिले में प्राथमिक, माध्यमिक व हायर सेकण्डरी स्कूलों में कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं और रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी पद की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 2546 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत किया गया है, यदि हाँ तो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर किसको किस दिनांक से नियुक्त किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य समस्त कार्यों के लिये सक्षम अधिकारी नहीं माना जाता है, यदि हाँ तो क्यों? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी सौपें गये हैं यदि हाँ तो फिर जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी द्वारा शिक्षा विभाग की नस्तियों पर यह आपत्ति दर्ज क्यों की जाती है कि निवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है और न ही यह अधिसूचना जारी हुई है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रमुख है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि नहीं तो निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित करने का क्या औचित्य है? (ड़) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी का डी.डी.ओ. कोड कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विभागीय आदेश क्र. 1723922578/2022/20-1 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा श्री शैलेन्द्रनाथ नीखरा, प्राचार्य उ.मा.वि. को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी के पद पर पदस्थ किया गया था। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को डी.डी.ओ. कोड आवंटित न होने के कारण तथापि राज्य शासन द्वारा जब किसी लोक सेवक को पदस्थ किया जाता है तो संबंधित पद को धारण करने वाले लोक सेवक को नियमानुसार धारित पद की शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को डी.डी.ओ. कोड आवंटित करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) उत्तरांश ''ग'' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक शालाओं के भवनों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 2597 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर में ऐसी प्राथमिक शलाएं जो जर्जर भवनों में संचालित हो रही हैं। क्या ऐसे भवनों को चिन्हित कर उक्त जर्जर भवनों हेतु कोई योजना बनायी गई है? जर्जर भवन में संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं? योजना अभी किस स्वरूप में है? सूची उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अशोकनगर विधानसभा में 05 प्राथमिक शाला भवन जीर्ण-शीर्ण जर्जर अवस्था में है। जी हाँ। उक्त शालाओं की कक्षाएं जर्जर भवन में संचालित नहीं की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में जीर्ण-शीर्ण भवन के लिए नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किया जा सकेगा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 2598 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा. विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? उक्त में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? कितने स्कूलों की संपूर्ण राशि संबंधित एजेंसी द्वारा आहरण कर ली गई हैं किंतु कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं? स्कूलों के नाम, स्थान, एजेंसी का नाम सहित वर्षवार पृथक-पृथक विवरण देवें? (ख) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय, हाई स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति जीर्णशीर्ण व जर्जर हैं? स्थान के नाम सहित विवरण दें। इनके स्थान पर नवीन बिल्डिंग की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर क्या कोई योजना प्रचलित हैं? यदि हाँ तो कब तक निर्माण कार्य किया जावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में 03 अतिरिक्त कक्ष एवं 09 शौचालय, माध्यमिक विद्यालयों में 03 अतिरिक्त कक्ष कुल 15 कार्य हेतु राशि स्वीकृति की गई। समस्त 15 निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है। वर्ष 2022-23 में 06 प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत के कार्य स्वीकृति किये गये है, जो प्रगतिरत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में शासकीय कन्या हाईस्कूल शाढौरा एवं शासकीय कन्या उ.मा.वि. अशोकनगर के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोनों प्रकरणों में पुनरीक्षित लागत वांछित है। इसलिए उक्त दोनों कार्य अप्रारंभ है। शेषांश जानकारी निरंक है। (ख) अशोकनगर विधानसभा में 03 माध्यमिक विद्यालय एवं 05 प्राथमिक जीर्ण-शीर्ण है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार। जीर्ण-शीर्ण भवन के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काई भी शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी बिल्डिंग की स्थिति जीर्ण-शीर्ण व जर्जर नहीं है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता।
वन विभाग के लंबित प्रकरणों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 2606 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले के राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा योजना अन्तर्गत कितने विकास कार्य, कब से एवं क्यों लंबित हैं? वर्षवार, गौशवारा बनाकर बताये। (ख) उपरोक्त के संबंध में प्रकरण प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार गौशवारा बनाकर बताये। (ग) उपरोक्त के संबंध में लंबित प्रकरणों के विकास कार्य प्रभावित होने की दशा में कब तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जायेगा? निश्चित समयावधिवार प्रकरणवार बताये। (घ) उपरोक्त के संबंध में लंबित प्रकरणों के संबंध में प्रश्नकर्ता से कब-कब पत्र प्राप्त हुये है? उन पत्रों पर जिला द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी पत्रवार दें? यदि पत्रों पर कार्यवाही नहीं कि गई है तो कारण सहित स्पष्ट करें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले के राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा योजना अन्तर्गत 05 विकास कार्य वर्ष 2021 से लंबित है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट – 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है।
शासकीय स्कूलों की मरम्मत/रख-रखाव हेतु राशि का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
52. ( क्र. 2703 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय विधायक के खण्डवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय स्कूलों की मरम्मत/रखरखाव के लिये कितनी राशि कितनी स्कूलों के लिये प्राप्त हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में कितनी स्कूलों द्वारा इस राशि का पूर्ण, अपूर्ण, आंशिक उपयोग किया गया है? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक कई शालाओं में इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है क्यों? कब तक इस राशि का उपयोग कर लिया जायेगा? (घ) क्या वें शालाएँ जहाँ लोकसभा/विधानसभा के मतदान केन्द्र है, ऐसी सभी शालाओं को राशि जारी की गई है? यदि नहीं तो क्या ऐसी शालाओं को आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व मरम्मत/रखरखाव की राशि जारी की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 12 शालाओं में भवन मरम्मत हेतु राशि रूपये 15,00,000/- एवं राज्य मद अंतर्गत 12 शालाओं में भवन मरम्मत राशि रूपये 35,22,205/- की स्वीकृत हुई है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। प्रश्नाधीन जिले अंतर्गत 101 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मरम्मत/रख-रखाव हेतु प्रति स्कूल 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) की राशि प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) उत्तरांश ''क'' के क्रम में उक्त शालाओं के मरम्मत के कार्य प्रारंभ किये जा रहे है। तदानुसार राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित होगा। प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में 81 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 18 में कार्य किया जा रहा है तथा 02 शालाओं के भवन नवीन होने से अनुरक्षण कार्य में राशि व्यय नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) उत्तरांश ''ख'' के क्रम में निर्माण एजेंसी संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा भवन मरम्मत कार्य किये जाना है। अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जी नहीं। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं को प्राप्त राशि मरम्मत/रख-रखाव का कार्य प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। लोकसभा/विधानसभा के मतदान केन्द्र के आधार पर शाला भवन मरम्मत कार्य कराये जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु समग्र शिक्षा अभियान/राज्य मद अंतर्गत शाला की आवश्यकता के आधार पर भवन मरम्मत कार्य के प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना में लिए जाते है। आगामी वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शाला भवन मरम्मत के कार्य सम्मिलित किये जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार भवन मरम्मत कार्य किये जाएंगे। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 2758 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा ऐसा भेदभाव क्यों? (ख) अतिशेष शिक्षकों को चिन्हाकंन हाल ही में किया गया है। जो स्पष्ट नहीं है। पूर्व नियमों के अनुसार प्राथमिक शालाओं में 2 शिक्षक तथा माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम 3 शिक्षक कार्यरत है तो वहाँ विषय के आधार पर चिन्हाकंन करना त्रुटिपूर्ण है कृपया नियम स्पष्ट करने की कृपा करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 अनुसार सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों कों को 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष उपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में दिनांक 01.07.2018 या इसके पश्चात नियुक्त लोक सेवकों को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.2 के शासन द्वारा नियत सेट-अप अनुसार एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हाकंन किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में नियत सेट-अप के अनुसार संख्यामान से एवं माध्यमिक शालाओं में संख्यामान एवं विषयमान के आधार पर यथा-विज्ञान एवं गणित (गणित विषय सहित विज्ञान), भाषा (अंग्रेजी) एवं सामाजिक विज्ञान के अतिशेष शिक्षकों का चिन्हाकंन किया गया है। नियम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
दाण्डिक मंडी शुल्क का प्रावधान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
54. ( क्र. 2764 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है तथा म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम के तहत उसे मंडियों को मण्डी शुल्क देना होता है? क्या यह भी सही है कि मण्डी अधिनियम में बगैर मण्डी टैक्स भुगतान के उपज की बिक्री तथा प्रसंस्करण किये जाने पर अधिनियम की धाराओं के तहत दांडिक शुल्क लेने के प्रावधान है? (ख) बालाघाट में मार्कफेड द्वारा वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की जानकारी देते हुए जिले की मण्डी अनुसार बकाया मण्डी शुल्क की राशि की जानकारी देते हुये मण्डी शुल्क का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (ग) मार्कफेड द्वारा खरीदी गयी धान का विक्रय तथा प्रसंस्करण बिना मण्डी टैक्स भुगतान के किया गया है अत: उस पर लगने वाले दांडिक शुल्क की जानकारी देते हुए उसके भुगतान की समय-सीमा बतायें? (घ) क्या प्रदेश की विभिन्न मंडियों में मार्कफेड द्वारा मण्डी शुल्क भुगतान नहीं किया गया है? जिले अनुसार तथा मण्डी अनुसार बकाया मण्डी शुल्क की जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा फसलों की समर्थन मूल्य पर शासकीय खरीदी की जाती है। उक्त खरीदी पर म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार मंडी शुल्क देय होता है। मंडी अधिनियम की धारा 19 (4) में दांडिक मंडी शुल्क का प्रावधान है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। मार्कफेड द्वारा शासकीय उपार्जन किया जाता है जिसमें केंद्र शासन से प्रावधानिक आर्थिक लागत का आवंटन प्राप्त होने पर यथासमय मंडी शुल्क का भुगतान किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय उपार्जन अंर्तगत उपार्जित स्कंध के परिवहन/विक्रय/प्रसंस्करण हेतु राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2012 में प्रक्रिया निर्धारित है। अधिसूचना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) सागर संभाग अंतर्गत जिलों की मंडियों में मार्कफेड से मंडी शुल्क का भुगतान शेष नहीं है। शेष संभागों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
सायकिल तथा गणवेश वितरण
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 2765 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न जिलों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेशित पात्र छात्र-छात्राओं को सायकिल तथा गणवेश वितरण का कार्य क्या पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो शैक्षिक सत्र शुरू होने के इतना समय बीत जाने पर भी सायकिल तथा गणवेश वितरण में देरी का कारण स्पष्ट करने की कृपा करें? (ख) क्या बालाघाट जिले में ट्रायवल ब्लॉक में ही सायकिल वितरीत की गयी है? अन्य ब्लॉकों में सायकिल वितरण नहीं हुआ है? क्या यह भी सही है कि बालाघाट जिले के स्कूलों में गणवेश वितरण का कार्य अभी तक नहीं किया गया है? सायकिल तथा गणवेश वितरण में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसे पूरा करने की समय-सीमा बतायें? (ग) ट्रायबल ब्लॉकों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी सायकिल तथा गणवेश वितरण का कार्य भी स्कूल शिक्षा विभाग ही करता है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) :(क) जी नहीं, सायकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बजट उपलब्धता में विलंब एवं अन्य प्रक्रियागत कारणों से। गणवेश वितरण में विलंब हुआ है। (ख) जी नहीं। अन्य ब्लॉकों में सायकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उत्तरांश (क) अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) जी हाँ।
मनरेगा योजना से सड़क पुलिया निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 2770 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विगत दो वर्षों में मनरेगा योजना के अंतर्गत सौंसर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कौन-कौन सड़क और पुलिया हैं जिन्हें स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा? (ख) सौंसर विधानसभा क्षेत्र की 29 सड़क पुल-पुलिया का मनरेगा के अंतर्गत निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर को सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई थी, जिसे लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं इनमें से एक भी कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की गई इसका क्या कारण है? (ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे? क्या इस गम्भीर लापरवाही के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र सौंसर के कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। यद्यपि कार्यालय, कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा में माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 3732 दिनांक 09.02.2021 प्राप्त हुआ, जो कि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। संलग्न सूची में उल्लेखित सभी 24 कार्य सामग्री मूलक होने एवं जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 की बाध्यता होने के कारण कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, सूची में सरल क्र. 17 पर उल्लेखित कार्य की स्वीकृति की गयी है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 2787 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले मैं वर्ष 2021-22, 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता के लिए किन-किन मदों से कितनी राशि प्राप्त हुई है प्राप्त राशि के विरुद्ध किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई है विधानसभावार, स्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं कितने अपूर्ण हैं कितने प्रगतिरत हैं राशि आहरण की स्थिति किस अधिकारी द्वारा कार्यों का मूल्यांकन किया गया है नाम व पद सहित मूल्यांकन पुस्तिका की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिली है यदि हाँ तो शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है यदि हाँ तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले में वर्ष 2021-22, 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन से स्वच्छता कि लिये प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विधानसभावार, स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला दमोह में सामुदायिक स्वच्छता परिसर में 39 कार्य पूर्ण एवं 54 कार्य प्रगतिरत है, एस.एल.डब्ल्यू.एम में 3517 कार्य पूर्ण एवं 1395 कार्य प्रगतिरत है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय में 3776 कार्य पूर्ण एवं 17150 प्रगतिरत है, गोवर्धन योजना अंतर्गत 01 कार्य प्रगतिरत है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जनपद पंचायत जबेरा में कार्यों में अनियमितता के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत की जाँच में कोई अनियमितता नहीं पायी गई, जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जनपद पंचायत तेन्दूखेड़ा में कार्यों में अनियमितता संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जनपद पंचायत जबेरा एवं तेन्दूखेड़ा अंतर्गत सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण हेतु प्रदत्त राशि
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
58. ( क्र. 2801 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सिवनी जिले में पदस्थ जिला कार्यालय प्रमुख, सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी एवं खाघ प्रसंस्करण के विरूद्ध घटिया बीज खाघ, जैविक खेती से उगाई गई सब्जी की प्रदर्शनी, इनके द्वारा बैतूल जिले में पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितता व अन्य बिन्दुओं से संबंधित कोई शिकायत जिला प्रशासन, शासन/विभाग को की गई है? यदि हाँ तो वह क्या है? क्या इसकी जाँच की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या विभाग द्वारा सिवनी जिले में ''कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण'' योजना हेतु कोई राशि विभाग द्वारा प्रदत्त की गई है? यदि हाँ तो उक्त योजना के जिले में वर्ष 2018-19 से आज दिनांक प्राप्त राशि, इसमें भाग लेने वाले कृषकों के नाम, भ्रमण स्थल व इसमें व्यय राशि के प्रमाणकों की जानकारी देवें। (ग) सिवनी जिले के सहायक संचालक उद्यान में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक शासन द्वारा प्रावधानानुसार योजनाओं में व्यय प्रतिशत, एमआईडीएच, आर.के.व्ही.वाय., पी.एम.के.एस.वाय., पी.एम.एफ.एम.ई. एवं अन्य मद'' परिसम्पतियां में प्राप्त आवंटन, इसकी वित्तीय पूर्ति क्या है? क्या वित्तीय पूर्ति नियमानुसार पूर्ण हो गई थी? यदि नहीं तो क्या कारण है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। बैतूल जिले में पदस्थापना के दौरान मुनगा पौध रोपण, काजू पौध रोपण, मैदानी अमले को प्रताड़ित करना एवं आम रोपण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त शिकायतों की जाँच करा ली गई है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
खेल मैदान उपलब्ध कराया जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
59. ( क्र. 2804 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित पलारी, धनौरा, उगली, छपारा एवं केवलारी मुख्यालय में विभिन्न खेलों की प्रतिभाओं के लिए खेल मैदान उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो किन-किन खेलों के लिए मैदान विभाग द्वारा तैयार करवाये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया के तहत कोई प्रस्ताव विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावे। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शासन/विभाग खेल मैदान तैयार किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित की जावेगी? समयावधि बतावें। (ग) क्या शासन/विभाग के द्वारा खेल प्रतिभाओं के लिए केवलारी मुख्यालय में इन्डोर स्टेडियम बनायेगा? यदि हाँ तो कब तक निर्माणाधीन होगा? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभागीय स्टेडियम नीति अनुसार विकासखण्ड स्तर या उच्च स्तर पर ही मिनी स्टेडियम/खेल एवं योग प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत करने के प्रावधान हैं। पलारी एवं उगली ग्राम पंचायत होने से यहां स्टेडियम निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। धनौरा, छपारा एवं केवलारी मुख्यालय में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान योजनान्तर्गत खेल अधोसंरचना भूमि आवंटित की गई थी. परंतु उक्त योजना भारत सरकार द्वारा बंद हो जाने से स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है। जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। खेलो इण्डिया के तहत जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विकासखण्ड धनौरा, छपारा एवं केवलारी मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने के संबंध में विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयुक्त जमीन उपलब्ध होने पर खेल गतिविधियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नोत्तर "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़क निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 2832 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत कराये जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों में डी.पी.आर. के अतिरिक्त कार्य एवं भुगतान करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होती है? पदनाम सहित जानकारी दें। (ख) क्या परियोजना ईकाई क्रमांक 2 महेश्वर में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई है? यदि हाँ तो कार्यवाही विवरण दें नहीं तो क्यों? (ग) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये कितने-कितने शिकायती पत्र परियोजना ईकाई में चल रहे निर्माण कार्यों की जाँच के संबंध में प्राप्त हुए और उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? कार्यवाही विवरण सहित जानकारी दें। (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य जिनकी पूर्णता कार्यावधि समाप्त होने के बाद भी अपूर्ण हैं उन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा? उक्त जानकारी प्रश्न दिनांक की वस्तु स्थिति ज्ञात करते हुए दें। (ड.) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत कितनी सड़कों के प्रस्ताव निर्माण कार्य हेतु विभागीय स्तर पर प्राप्त हैं कितने बजट में सम्मिलित किए गए उनमें से कितने निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने लंबित हैं और क्यों? सड़कवार प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत कराये जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों में डी.पी.आर. के अतिरिक्त कार्य एवं भुगतान करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल से अनुमति प्राप्त करना होती है। (ख) जी नहीं। परियोजना इकाई क्रमांक 2 महेश्वर में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भुगतान नहीं किये गए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कुल 06 शिकायती पत्र प्राप्त हुये। इन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत निमरानी से बोरवा मार्ग (पैकेज क्रमांक एमपी 22701) समयावधि समाप्त होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण कार्य अपूर्ण है। अतिक्रमण हटवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण हटाये जाने के बाद पूर्ण कराया जा सकेगा। कसरावद लोहरी मार्ग से सेल्दा प्लान्ट पर ग्राम सरवर देवला वेद नदी पर पुल (पैकेज क्रमांक एमपी22बीआर108) की समयावधि समाप्त होने के पश्चात अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है, शेष बैलेंस कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई है। एजेन्सी निर्धारण पश्चात समयावधि निर्धारित की जा सकेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। 92 निर्माण कार्यों में से 91 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 01 मार्ग सिप्टान से बिलखेड़ एम.पी.आर.सी.पी. (म.प्र.राज्य सम्पर्कता योजना) के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था जिसके एक रेखण में 100 मीटर से अधिक लंबाई का वृहद पुल आने के कारण निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 2888 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले में योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक किस-किस ग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है। ग्राम का नाम, दूरी व लागत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी देवें? (ख) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत ग्रामवार बनाई गयी सड़क का नाम, निर्माण कब किया गया है। प्रारंभ व पूर्णता प्रमाण-पत्र की कॉपी संलग्न कर निर्माणकर्ता ठेकेदार का नाम बताने का कष्ट करें। (ग) प्रश्नानुसार बुरहानपुर जिले ग्रामवार बनाई गई कौन-कौन सी सड़कों की गारंटी पूर्ण हो गयी है। उनके मरम्मत के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है। सड़कवार, ग्रामवार जानकारी देवें? (घ) क्या बुरहानपुर के सभी पात्र ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जुड गये है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है तथा कार्यादेश एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की कॉपी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) गारंटी अवधि समाप्त होने वाले मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। इन मार्गों की गांरटी अवधि समाप्त होने के 5 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात व 15 वर्ष पश्चात ई-टेंडरिंग के माध्यम से संधारण एवं मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित कर एजेंसी नियुक्त की जाती है। एजेंसी युक्त ऐसे मार्गों पर संधारण व मरम्मत के कार्य सतत् रूप से कराये जा रहे है तथा जिन मार्गों पर वर्तमान में एजेंसी नहीं है। उनकी निविदा प्रकिया प्रचलन में है। सड़क, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) जी हाँ।
कॉलोनी विकास हेतु आश्रय शुल्क
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 2889 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुरहानपुर जिले से लगी हुई ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कॉलोनी विकास के लिए आश्रय शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हाँ तो वसूल किये गये आश्रय शुल्क की राशि का विवरण तथा किस मद में यह राशि वसूल की गई? विवरण देने का कष्ट करें। (ख) पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रान्तर्गत आश्रय शुल्क वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) कॉलोनाइजर लाईसेंस जारी करने वाले तथा ले आउट मंजूर करने वाले एवं आश्रय शुल्क जमा करने के आदेश देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताएं? (घ) नियम विरूद्ध आश्रय शुल्क वसूल करने के बारे में क्या शासन जाँच कर रहा है? जाँच अधिकारी का नाम, पदनाम तथा जाँच कब तक पूर्ण होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
रासायनिक खाद की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
63. ( क्र. 2917 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में विगत एक वर्ष में रासायनिक खाद की कालाबाजारी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? सूची उपलब्ध करावें? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर कितने कालाबाजारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 2918 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना में गडबड़ी एवं भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) किन-किन शिकायतों पर जाँच कराई गई और जाँच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए? नाम सहित बतावें? (ग) क्या शासन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार की कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) एवं (ग) समस्त शिकायतों पर जाँच कराई गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है।
मार्ग निर्माण कार्य की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 2963 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोरसा से रायपुर वाया खेरली मार्ग लम्बाई 17.012 कि.मी. जो कि पी.एम.जी.एस.वाय. मुरैना द्वारा बनाया जा रहा है? उक्त मार्ग के सभी प्रावधानों, तकनीकी-स्वीकृति,शेड्यूल ऑफ आईटम, प्रशासकीय-स्वीकृति, एल.ओ.ए., कार्यादेश की छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के क्रम में देयकों के भुगतान से पूर्व मार्ग की गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री (मिट्टी, गिट्टी, मोरम, जी.एस.बी.,डामर,) आदि की कोई जांच करवाई गई? यदि हाँ तो समस्त जांच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) के मार्ग में उपयोग की गई सामग्री की उच्चस्तरीय जांच सदन में उत्तर दिये जाने से पूर्व मेरे समक्ष सेम्पल लेकर मिट्टी के सी.बी.आर.,पी.एल.,पी.आई.,के टेस्ट तथा डब्लू.बी.एम.,की ग्रेडिंग एवं कॉम्पेक्शन तथा डामर के प्रतिशत की जांच पूर्व में कराई गई लेब एवं विभागीय लेब को छोड़कर किसी अन्य अधिकृत लेब या संस्था के माध्यम से करवाई जाकर रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) उक्त मार्ग के प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी के साथ-साथ किये गये भुगतानों की समस्त नोटशीट, बिल एवं व्हाऊचरों के साथ बिल एवं मेजरमेन्ट की माप पुस्तकाओं की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं किये गये भुगतानों में कोई भी अनिमित्ता पाई जाती है तो कार्य एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट कर दोषी अधिकारी एवं एजेन्सी से वसूली की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक- 1 से 37 तक)। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक- 38 से 190 तक)। (ग) पी.आई.यू./कंसलटेन्सी/ अनुबंधकर्ता द्वारा सामग्री परीक्षण के अतिरिक्त 03 एस.क्यू.एम. द्वारा भी मार्गों का निरीक्षण किया गया है। उनकी रिपोर्ट एवं किए गए टेस्ट रिजल्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक- 191 से 250 तक)। महाप्रबंधक, मुरैना द्वारा माननीय विधायक जी के समक्ष सेम्पल लेकर टेस्ट करने हेतु दूरभाष पर चर्चा की गई, मान. विधायक महोदय द्वारा दिनांक 25/02/2023 नियत की गई, परन्तु नियत दिनांक को किसी कारण से मान. विधायक महोदय उपस्थित नहीं हो सके। उनके द्वारा अभी कोई आगामी समय नियत नहीं किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है (पृष्ठ क्रमांक- 251 से 541 तक)। जाँच उपरांत पाये गये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 3004 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक 13/02/2023 तक विधानसभा क्षेत्र आगर अंतर्गत जिला आगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) किन-किन शिकायतों पर जाँच कराई गई और जाँच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र आगर अंतर्गत जिला आगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रोजगार कार्यालय के संचालन की प्रक्रिया
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
67. ( क्र. 3009 ) श्री जितु पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2018 के किस माह में यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट को कितने रोजगार कार्यालय का संचालन का कार्य किस करार पर भुगतान की किस शर्त पर दिया गया था? कंपनी का चयन किस प्रक्रिया से किया गया? समस्त दस्तावेज दें। अनुबंध की प्रति देवें। (ख) क्या कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ तो उसका कारण तथा दिनांक बताएं तथा अवधि के मध्य ठेका बंद करने के लिए अनुबंध की किस धारा में क्या उल्लेख है? उसकी जानकारी दें तथा ठेका निरस्त करने तक कंपनी को कितना भुगतान किस-किस दिनांक को किस अनुसार किया गया? उसकी जानकारी दें। कंपनी के बिल की प्रति दें। (ग) क्या शासन द्वारा कराए गए थर्ड पार्टी ऑडिट ने पाया कि कंपनी ने 5 साल में मात्र 4421 को रोजगार दिलाया? यदि कंपनी अनुबंध के प्रथम और द्वितीय वर्ष में करार अनुसार परिणाम नहीं दे सकी तो तत्काल उसका ठेका निरस्त क्यों नहीं किया गया? 4/5 साल बाद ठेका निरस्त कर प्रदेश के लाखों बेराजगारों के 3 साल की बर्बादी के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (घ) बताएं कि कंपनी के कार्य का परीक्षण करने का अनुबंध अनुसार कैलेंडर क्या था और किसकी जिम्मेदारी थी? उस अनुसार परीक्षण हुआ कि नहीं, हुआ तो रिपोर्ट की प्रति दें। यदि नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई कर उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया? (ड.) कंपनी ने अनुबंध के अनुसार काम नहीं किया तो उससे भुगतान की गई राशि तथा पेनल्टी वसूली गई या नहीं? यदि नहीं तो कब तक वसूली जायगी तथा कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2018 के मई माह में यशस्वी एकेडमी फॉर टेलेन्ट मैनेजमैंट को 15 रोजगार कार्यालयों के संचालन का कार्य मंत्रीपरिषद के निर्णय उपरान्त रोजगार संचालनालय एवं कम्पनी के मध्य निष्पादित अनुबंध के आधार पर सौंपा गया था। अनुबंध की कंडिका 22 में भुगतान की शर्तें अंकित की गई है। कंपनी का चयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया गया था। ई-टेन्डर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। अनुबंध की कंडिका 30.1.1 एवं 3.1.2 में निहित प्रावधान अनुसार दिये गये सूचना पत्रों का प्रत्युत्तर असंतोषजनक पाये जाने के कारण अनुबंध की कंडिका 30.1.2 के तहत Event of Concessionaire default की स्थिति उत्पन्न होने के कारण दिनांक 05.09.2022 को अनुबंध समाप्त किया गया। अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंध समाप्त करने के लिए अनुबंध की कंडिका 30 में उल्लेख है। अनुबंध समाप्ति तक कॅपनी को रू, 4,17,75,000/- का भुगतान दिनांक 17.03.2022 को अनुबंधाधीन प्रावधानानुसार किया गया। कम्पनी के बिल की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (ग) कम्पनी द्वारा वर्ष 2018 से ही प्लेसमेंट की कार्यवाही की गई है। कम्पनी की सी.ओ.डी. (Commercial Operation Date) अक्टूबर, 2020 निर्धारित की गई थी। प्रथम 6 माह (प्रथम कार्य की अवधि) मार्च, 2021 तक अवधि के लिए अनुबंधानुसार 25000 आवेदकों के प्लेसमेंनट का टार्गेट निर्धारित था। कम्पनी द्वारा 11680 प्लेसमेंट की जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसका थर्डपार्टी ऑडिट कराया गया, जिसमें से 4433 आवेदक का सत्यापन सही पाया गया। द्वितीय वर्ष (1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 तक) कम्पनी द्वारा 32848 प्लेसमेंट की संख्या दी गई किन्तु अनुबंध अनुसार कार्य न किये जाने से 05 सितम्बर 2022 को अनुबंध समाप्त किया गया। कार्यवाही अनुबंध एवं नियमानुसार होने के कारण कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। (घ) कम्पनी की सी.ओ.डी (Commercial Operation Date) के बाद प्रस्तुत डाटा का तत्काल समयानुसार परीक्षण कराया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) कम्पनी द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य नहीं करने से अनुबंध समाप्त किया गया। कम्पनी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार डेमेज काटकर ही भुगतान किया गया है। अनुबंध समाप्ति पर कम्पनी की सम्पत्ती जप्त की गई है। अनुबंध अनुसार ही कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त एवं EOW की जाँच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
68. ( क्र. 3033 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण लंबित है? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थपना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें? (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभागों को लोकायुक्त/EOW द्वारा लिखे गये पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, कौन-कौन से प्रकरण में जाँच प्रक्रियाधीन है, अधिकारी का नाम,पद सहित जानकारी दें? (घ) पिछले 05 वर्षों में विभाग में कितने प्रकरणों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग के अंतर्गत लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू द्धारा अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गये 07 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) विगत 05 वर्षों में विभाग में 44 प्रकरणों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताएं पाई गई। जिनमें गुण-दोष के आधार पर पदच्युत/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पेंशन रोकना, वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया है। भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता पाये जाने से दंडित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता रोकने की दृष्टि से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं में डी.बी.टी. प्रक्रिया लागू की गई है। विभाग में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता संबंधी नवीन दर्ज प्रकरणों में कमी हुई है।
शिक्षकों का नियम विरूद्ध स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 3043 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन स्थानांतरण नीति 2022 क्या है? स्थानांतरण नीति 2022 की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ख) क्या यह सही है कि स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार ग्रामीण विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण किया जायेगा? यदि हाँ तो 10 वर्ष से कम समय ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सेवा देने वाले किन-किन शिक्षकों का स्थानांतरण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में क्यों किया गया? सूची सहित कारण बताएं। (ग) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का स्थानांतरण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त स्थान होने पर ही स्थानांतरण किया जायेगा? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामीण शिक्षकों का स्थानांतरण जिले के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त स्थान न होने पर भी क्यों किया गया? शिक्षकों के नाम सहित कारण बताएं? क्या यह भी सही है? (घ) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष की परिवीक्षा विधि पूर्ण करने के बाद भी शिक्षकों का स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में किया जायेगा? यदि हाँ तो जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष की अवधि पूर्ण न करने वाले किन-किन शिक्षकों का स्थानांतरण शहरी क्षेत्र में कहां-कहां पर किया गया? शिक्षकों के नाम सहित सूची उपलब्ध करायें। (ड.) मुरैना जिले में स्थानांतरण नीति 2022 के नियम विरूद्ध स्थानांतरण करने का दोषी कौन है क्या दोषियों पर कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। नीति के अनुक्रम नियत सेट-अप अनुसार संख्या एवं विषयमान से रिक्त पदों पर स्थानांतरण का प्रावधान है। प्रश्नांश अनुसार उल्लेखित श्रेणी अनुसार स्थानांतरण का प्रावधान स्थानांतरण नीति में न होने के कारण जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में नियत सेट-अप अनुसार संख्या एवं विषयमान से रिक्त स्थानों पर ही स्थानांतरण किए गए है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) स्थानांतरण प्रक्रिया, स्थानांतरण नीति के प्रावधान के अनुसार की जाती है। वर्तमान में नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं हुई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) स्थानांतरण नीति 2022 अंतर्गत मुरैना जिले में किए गए स्थानांतरण नियमानुसार होने से कोई दोषी नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 3056 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 क्या है? उसकी छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) कि स्थानांतरण नीति 2022 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 10 वर्ष तक आवश्यक सेवा देने के बाद ही शिक्षकों का शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण करने का नियम हैं? यदि हाँ तो मुरैना जिले में परिवीक्षा अवधि में ही ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में स्थानांतरण करने की आवश्यकता स्थानांतरण नीति के विरूद्ध क्यों पड़ गई? कारण सहित जानकारी देवें तथा मुरैना जिले में वर्ष 2022 में स्थानांतरण किये गये, सभी शिक्षकों की सूची उपल्ब्ध करायें। (ग) क्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में विषयवार पर्याप्त शिक्षक पदस्थ हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के 10 वर्षों से कम सेवा देने वाले एवं परिवीक्षा अवधि वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों का स्थानांतरण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में क्यों किया गया? जिसके कारण शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अतिशेष शिक्षक हो गये। क्या स्थानांतरण नीति 2022 का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार मुरैना जिले में स्थानांतरण नीति 2022 का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। उत्तरांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) विद्यालयों में नियत सेट-अप अनुसार संख्या एवं विषयमान से रिक्त स्थानों पर ही स्थानांतरण किए गए है। स्थानांतरण के कारण अतिशेष की स्थिति नहीं बनी है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 3080 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह कहना सही हैं कि जिला रायसेन के चिकलोद संकुल स्थित माध्यमिक शाला के विज्ञान विषय के शिक्षकों ने एजुकेशन पोर्टल पर विज्ञान के अतिरिक्त गणित विषय पढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की थी, यदि हाँ तो उस शाला में गणित विषय के शिक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह कहना सही है कि संरचना बदलने के कारण शिक्षकों की अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई? यदि हाँ तो क्या पद संरचना बदलने से गणित विषय को 1 नम्बर पर, अंग्रेजी विषय को 2 नम्बर पर तथा सामाजिक विज्ञान को 3 नम्बर पर, संस्कृत को 4 नम्बर पर, विज्ञान विषय को 5 नम्बर पर एवं हिंदी विषय को 6 नम्बर पर रखा गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह कहना सही है कि पद अतिशेष शिक्षकों को समायोजित किये बिना नई नियुक्ति की गई? यदि हाँ तो नई नियुक्तियों की जगह अतिशेष शिक्षकों से ही शिक्षण कार्य क्यों नहीं करवाया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) माध्यमिक विद्यालयों की संरचना शासन आदेश क्र 27-3/2012/20-2 दि. 11.05.2016 द्वारा निर्धारित की गई है, है। शेषांश जी हाँ। (ग) नियुक्ति की कार्यवाही संस्था विशेष में नियत सेटअप अनुसार, संख्या एवं विषयमान से रिक्त पदों पर की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों की पदपूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 3125 ) श्री
सुनील सराफ : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) म.प्र.
प्राथमिक
शिक्षक,
माध्यमिक
शिक्षक,
उच्च
माध्यमिक
शिक्षक
नियोजन
प्रक्रिया 28.08.2018 के
अंतर्गत स्कूल
शिक्षा विभाग
ने माध्यमिक
शिक्षकों की
भर्ती हेतु 17000 पदों के
लिए विज्ञापन
जारी किया था, जिनमें 15000 प्रथम
कांउसिलिंग
में तथा 2000
द्वितीय
कांउसिलिंग
में भरा जाना
था, इसमें
2000 पदों
के लिय
विज्ञापन
जारी नहीं
किया गया क्यों? यह पद कब तक
भरे जाएंगे? (ख) विभाग
में 29.09.2022 को
प्रश्नांश
(क) अनुसार
पदों की
पूर्ति के लिए
2750 नवीन
पदों के लिए
विज्ञापन
जारी किया
जबकि प्रश्नांश
(क) अनुसार
पूर्व की प्रक्रिया
28.08.2018 के पद
क्यों
पूर्णत: भरे
गए? (ग) इन
पूर्व के पदों
की प्रक्रिया
कब तक पूर्ण
कर शेष पदों
की पूर्ति कर
ली जाएगी?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
जी
नहीं।
माध्यमिक
शिक्षकों
हेतु 5670
पदों का
विज्ञापन
जारी किया गया
था। शेषांश का
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता। (ख) प्रथम
विज्ञापन की
नियुक्ति
प्रक्रिया
पूर्ण होने के
उपरांत उच्च
माध्यमिक
शिक्षक के 2750 एवं
माध्यमिक
शिक्षक के 5000 पदों की
पूर्ति हेतु
दिनांक 29.09.2022 को
द्वितीय
विज्ञापन
जारी किया
गया। (ग) प्रथम
विज्ञापन की
कार्यवाही
पूर्ण हो चुकी
है, अतः
शेष पदों की
पूर्ति का
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता।
शासन को क्षति पहुंचाने वालों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 3138 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल व रीवा जिले में जिला परियोजना समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं बी.आर.सी. कार्यालयों को नवीन हैण्डपंप खनन कराये जाने बावत् राशि शासन द्वारा कितनी-कितनी, कब-कब प्रदान की गई, का विवरण शहडोल व रीवा जिले की देवें। इस राशि से कहां-कहां, कब-कब खनन कराये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में शहडोल वा रीवा जिले में बी.आर.सी. के माध्यमों से प्रत्येक जनपद पंचायतों में आर.ओ. की खरीदी की गई तो कब-कब, कितनी-कितनी लागत से? विकासखण्डवार जानकारी देवें। यह भी बतावे कि राशि किस मद की थी? (ग) प्रश्नांश (ख) के जनपदों के बी.आर.सी. द्वारा क्रय किये गये आर.ओ. हेतु टेण्डर निविदा कब बुलाई गई, क्रय आदेश कब दिये गये, क्या सभी जगह आर.ओ. एक ही फर्म द्वारा खरीदे गये, क्रय के पूर्व क्रय नियमों का पालन किया गया? संपूर्ण क्रय पूर्व की गई प्रक्रिया संबंधी जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि से नवीन हैण्डपंप खनन न कराकर प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार आर.ओ. की खरीदी क्रय निर्णय से हटकर एक ही फर्म से कमीशन हेतु व्यक्तिगत हित पूर्ति कर की गई तो इस पर क्या कार्यवाही करेगें? (ड.) प्रश्नांश (क) की राशि का प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार अनियमित ढ़ंग से दूसरे मद की राशि से आर.ओ. व्यक्तिगत हितपूर्ति बावत् क्रय नियमों का पालन भी नहीं किया गया इस पर संबंधितों के विरूद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर राशि आहरण करने व अनियमित व्यय करने का दोषी मानकर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ राशि वसूली करावेंगे तो कब तक अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शहडोल एवं रीवा जिले में जिला परियोजना समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं बी.आर.सी. कार्यालयों में नवीन हैण्डपंप खनन हेतु राशि जारी नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा शालाओं में आर.ओ. वाटर प्लॉट खरीदी के लिए निर्देश एवं राशि जारी नहीं करवायी गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश ''क'', ''ख'',''ग'' एवं ''घ'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समूहों को समुचित लाभ न देने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 3140 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में आजीविका मिशन के द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में कितने समूहों का गठन किन-किन ग्राम पंचायतों में किया गया, का विवरण जनपदवार देवें। इनके प्रचार-प्रसार बावत् कितनी राशि प्राप्त हुई व किन-किन आयोजनों में कब-कब कितनी व्यय की गई, का विवरण वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समूहों के ग्रेडिंग की कार्यवाही कितने समूहों की हुई, इनको कितना-कितना अनुदान कब-कब दिलाया गया का, विवरण वर्षवार जनपदवार जिलों का देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समूहों के कितने समूहों को महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से रोजगार बावत् कौन-कौन से कार्य दिये गये? कितने ऐसे समूह हैं जिनके अब तक कोई भी अनुदान व कार्य नहीं दिये गये तो क्यों? कारण सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समूहों के गठन उपरांत लाभांवित करने व कार्य देकर रोजगार देने बावत् शासन के क्या निर्देश है की प्रति देते हुए बतावें क्या शासन के निर्देशों का पालन कर कार्यवाही की गयी, जिससे समूहों को लाभ दिया गया हैं? अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार समूहों का गठन शासन की मंशानुसार नहीं किया गया एवं गठित समूहों को रोजगार व अनुदान देकर लाभांवित नहीं किया गया, शासन की प्राप्त राशि का प्रचार-प्रसार के नाम पर फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर आहरित की गयी इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में शहडोल जिले अंतर्गत 1647 समूहों एवं रीवा जिले अंतर्गत 3278 समूहों का गठन किया गया है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है इनके प्रचार-प्रसार बावत् कोई राशि प्राप्त नहीं हुर्ह है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ख) शहडोल जिले अंतर्गत 1606 स्व सहायता समूह एवं रीवा जिले अंतर्गत 3172 समूहों की ग्रेडिंग की गई है। समूहों को दिये गये अनुदानों का विवरण वर्षवार जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) शहडोल जिले अंतर्गत 54 समूहों को तथा रीवा जिले के 112 समूहों को गणवेश कार्य प्रदाय किया गया। चक्रीय निधि/सामुदायिक निवेश निधि प्राप्त कर शहडोल जिले के 933 समूह तथा रीवा जिले के 3168 समूह कृषि, लघु उद्यमिता, पशुपालन आदि आजीविका गतिविधियों जैसे:- सब्जी उत्पादन, हल्दी, सुगंधित धान, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मनिहारी, किराना, जनरल स्टोर्स, कपड़ा व्यवसाय, आटा चक्की, सेन्ट्रिंग, मसाला, आचार, बड़ी, पापड़, स्लीपर, पेपर बैग, फोटोकॉपी, टेण्ट व्यवसाय, स्टेशनरी, कियोस्क, होटल, दीदी कैफे, नर्सरी, गौशाला, लघुवनोपज संग्रहण, अनाज उपार्जन आदि कार्य कर लाभांवित हो रहे है। शेष समूहों को पात्रतानुसार अनुदान निधि प्रदाय किया जाना निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। हाँ शासन के निर्देशों का पालन कर कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) स्वसहायता समूहों का गठन मिशन गाइड-लाइन के अनुरूप किया गया है। पात्र स्वसहायता समूहों को समय-समय पर उनकी मांग के आधार चक्रीय कोष (RF) एवं सामुदायिक निवेश निधि (CIF) सतत् रूप से प्रदाय की जा रही है। स्वसहायता समूह के सदस्यों एवं उनके परिजनों को रोजगार मेला आयोजित कर रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं आरसेटी में स्वरोजगार प्रशिक्षण दिलवाकर सामुदायिक निवेश निधि व बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार स्थापित कराने का कार्य सतत् रूप से जारी है। इनके प्रचार-प्रसार बावत् कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। न ही किसी प्रकार के फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर अनियमितता करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 3193 ) श्री विनय सक्सेना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सूचना आयोग के आदेशानुसार एवं शासन के निर्देशानुसार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और 92 के तहत की गयी कार्यवाहियों को निर्धारित प्रारूप में वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो आदेश/नियम/निर्देश सदन के पटल पर रखें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन जिलों ने उक्त निर्देश के पालन में कितनी-कितनी कार्यवाहियों का ब्यौरा एवं संबंधित आदेश को वेबपोर्टल पर अपलोड किया है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन जिलों ने उक्त निर्देश के पालन में कार्यवाहियों का ब्यौरा एवं संबंधित आदेश वेबपोर्टल पर अपलोड नहीं किया है? शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 11-104/2020/सू.अ.प्रा./1-9/286 भोपाल, दिनांक 15/04/2021 के अनुसार सूचना आयुक्त के आदेशानुसार प्रश्नांकित धाराओं के तहत की गयी कार्यवाहियों को वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आदेश व मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निर्देश की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। आवश्यक परीक्षण कराया जाएगा।
चौदहवें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट कराधान की राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 3194 ) श्री विनय सक्सेना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर की ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट, कराधान योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु राशि स्वीकृत कर भुगतान की गयी थी? यदि, हाँ तो किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गयी थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त राशि को व्यय करने के संबंध में क्या क्या नियम निर्देश जारी किये गये थे? (ग) क्या उक्त राशि के व्यय में अनियमितता के प्रकरण विभाग के संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में कहाँ-कहाँ कितनी कितनी राशि की अनियमितता के प्रकरण संज्ञान में आये हैं? उन मामलों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) उक्त मामलों में विभाग को कब-कब, किन-किन व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों पर कब-कब जाँच की गयी? क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? समस्त शिकायतें व जाँच प्रतिवेदन सदन के पटल पर देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर में ग्राम पंचायत सम्मिलित नहीं होने से चौदहवें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट, कराधान योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु राशि का भुगतान नहीं किया गया था। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केन्द्र
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 3198 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है एवं किस वर्ष से संचालित है? जानकारी देवें। (ख) संचालित शिक्षण शालाओं में शिक्षण सत्र 2022-23 में कक्षा 09वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में कितनी छात्र-छात्राओं की संख्या दर्ज है? (ग) संचालित शिक्षण शालाओं में किन-किन शालाओं में मध्यप्रदेश बोर्ड परीक्षा के केन्द्र संचालित है? जानकारी देवें क्या दर्ज संख्या को देखते हुये विभाग ने नवीन शिक्षण शालाओं में परीक्षा केन्द्र प्रारंभ किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की थी? (घ) क्या वर्तमान शिक्षण सत्र में शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल चितौरा, पामाखेड़ी में छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या को देखते हुये मध्यप्रदेश बोर्ड परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सागर जिले अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र में 26 हाईस्कूल एवं 22 हायर सेकेण्डरी शाला संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। नवीन केन्द्र बनाने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यवाही की जाती है। (घ) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षाओं के केन्द्र निर्धारण का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। उक्त समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।
शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकों का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3200 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय किये जाने के क्या प्रावधान/नियम/निर्देश है? (ख) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छावनी परिषद् सागर स्वशासी निकाय द्वारा स्कूलों का संचालन किया जा रहा है? शालाओं के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्या छावनी परिषद् सागर द्वारा संचालित शालाओं में अध्ययनरत निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय की जा रही है? (घ) यदि नहीं तो क्या शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निम्न आय के परिवारों या निर्धन छात्र-छात्राओं को भी निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय कराये जाने हेतु प्रावधान किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) शिक्षा का अधिकार अंतर्गत शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें प्रदाय किये जाने का प्रावधान हैं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायतों द्वारा किये गये क्रय का विवरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 3227 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा के जनपद शहपुरा क्षेत्रांतर्गत रीतेश ट्रेडर्स तथा राघव ट्रेडर्स द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा की पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किये गये विक्रय में बिना जी.एस.टी. काटे विक्रय किया गया है? यदि हाँ तो ऐसे क्रय पर पंचायतों द्वारा भुगतान क्यों किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांकित समयावधि के संदर्भ में जनपद पंचायत शहपुर की पंचायतों द्वारा किये गए क्रय से संबंधित बिलों का विवरण देवें। वित्तीय वर्षवार, ट्रेडर्सवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ बरगी विधानसभा के जनपद पंचायत शहपुरा, क्षेत्रांतर्गत ठाकुर बाबा ट्रेडर्स प्रोप्राईटर रीतेश सिंह ठाकुर तथा राघव ट्रेडर्स एक निजी संस्थायें हैं, जिसके द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा की पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किये गये विक्रय में प्रदायकर्ता फर्म/संस्था के मालों के प्रदायकर्ता होने एवं मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम 2017 के अंतर्गत माल और सेवा प्रदायकर्ता (पूर्तिकर्ता) द्वारा माल एवं सेवा प्रदाय करने पर जी.एस.टी कर कटौती के प्रावधान नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मेधावी छात्रों को राशि का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 3228 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्र. (289) दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट के पृष्ठ क्र.1 में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के पास मेधावी 40551 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति छात्र राशि 25000/- के मान से वितरित करना बतलाया है? यदि हाँ तो जिलावार व स्कूलवार कितने-कितने विद्यार्थियों को कितनी-कितनी राशि वितरित की है? परिशिष्ट की छायाप्रति देवें। (ख) संलग्न परिशिष्ट 1 के पृष्ठ क्र. 8 में जिलावार कुल पात्र मेधावी विद्यार्थियों की संख्या 91498 बतलाई है जबकि पृष्ठ क्र. 1 में कुल संख्या 91498 बतलाई है? दोनों में अन्तर क्यों है? स्पष्ट करें। (ग) परिशिष्ट 1 के पृष्ठ क्र. 8 के सरल क्र. 47 में प्रदेश के महानगरों में शामिल जिला जबलपुर में पात्र मेधावी विद्यार्थियों की कुल संख्या मात्र 223 बतलाई है जो कि प्रदेश के कुल 52 जिलों में से सबसे कम है? यदि हाँ तो इसका कारण क्या है? क्या शासन इसकी जाँच करवाकर दोषी जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर पर कार्यवाही करेगा? (घ) संलग्न परिशिष्ट 1 में अंकित जबलपुर जिले में पात्र मेधावी विद्यार्थियों की स्कूलवार संख्या बतावें। जबलपुर जिले में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-21 में पात्र मेधावी विद्यार्थियों की स्कूलवार संख्या कितनी रही? वर्षवार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रचलित निर्माण कार्यों का निरीक्षण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 3238 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक सिवनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से सामुदायिक निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? वर्षवार जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें एवं कुल कितनी राशि सामग्री मद से तथा कुल कितनी राशि मजदूरी मद से भुगतान की गई है? जनपद पंचायतवार वर्षवार जानकारी देवें तथा उक्त कार्यों हेतु कितनी राशि जनपद पंचायत स्तर पर तथा जिला स्तर पर भुगतान हेतु लंबित है? उक्त भुगतानों में देरी हुई है अथवा भुगतान करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है तो उत्तरदायी एवं दोषी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा योजना में सामुदायिक निर्माण कार्य के क्या नियम एवं निर्देश हैं? विभाग द्वारा राशि का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? सभी संबंधित नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा मनरेगा योजनान्तर्गत व्यय की गई राशि की जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद् के पत्रानुसार मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र में उल्लेखित अधिकारी द्वारा कितने-कितने कार्यों का निरीक्षण किया? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है। ग्राम पंचायत से सामग्री मद के प्राप्त देयकों का भुगतान जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन सुनिश्चित करते हुए राशि की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। (ख) जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 का पालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार भुगतान किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। (ग) जी हाँ। सामुदायिक कार्यों का शत्-प्रतिशत निरीक्षण उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 3239 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आधे से अधिक सांसद एवं विधायकों द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में समर्थन पत्र दिया गया है? यदि दिया गया है तो उनमें क्या कार्यवाही की गई है? (ख) जिन अतिथि शिक्षकों का चयन नहीं हो सका है, क्या उनके लिए अन्य राज्यों की भांति अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की योजना है? यदि है तो क्या एवं नहीं तो क्यों नहीं? (ग) क्या प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए 25 प्रतिशत की योजना में जो नियम बनाये हैं, क्या इस नियम को शिथिल करते हुये माननीय सांसदों एवं विधायकों द्वारा अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण के संबंध में समर्थन पत्र अनुसार गुरूजी की भांति नियमितीकरण हेतु क्या शासन कोई नई नीति बनाने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) वर्तमान में कार्यरत अतिथियों को क्रमश: वर्ग-1 वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के अतिथियों को क्या मानदेय प्रदाय किया जा रहा है? क्या शासन नियमित शिक्षकों की भांति अतिथियों को भी वर्षभर का मानदेय प्रदान किये जाने की योजना है? यदि हाँ तो अवगत करावें। यदि नहीं तो क्यों? मजदूरी से भी कम मानदेय में कार्यरत अतिथियों के मानदेय वृद्धि की कोई योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन नहीं है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। शेषांश कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
शासकीय विद्यालन का विस्थापन
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 3251 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल स्थित शासकीय नवीन उ.मा.वि. अरेरा कॉलोनी को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है? यदि हाँ तो विद्यालय के विस्थापन के बाद रिक्त स्थान को किस उपयोग में लिये जाने की योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा विद्यालय की रिक्त भूमि पर एक हाई राइज बिल्डिंग/बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा? यदि हाँ तो उक्त बिल्डिंग में क्या कार्य किया जावेगा? कार्ययोजना/निर्माण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय नवीन उ.मा.वि. अरेरा कालोनी में वर्तमान में कौन-कौन सी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं? कृपया कक्षावार एवं विद्यार्थियों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। विद्यालय विस्थापन उपरांत कहाँ संचालित किया जायेगा एवं विद्यालय स्थानांतरण हेतु शासन द्वारा दिये गये आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। रिक्त स्थान पर राज्य शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (सीमेट) के भवन निर्माण हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। (ख) प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन विद्यालय शासकीय नवीन उ.मा.वि. अरेरा कॉलोनी में वर्तमान में संचालित कक्षाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 3279 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 2 वर्षों में मनरेगा योजना के तहत कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनसे कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा मजदूरों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या मजदूरी की कोई राशि भुगतान हेतु शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 02 वर्षों (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22) में मनरेगा योजना के तहत 43559 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रश्नाधीन अवधि में महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) अंतर्गत कराये गये कार्यों तथा मजदूरों को भुगतान की गई राशि रू. 2405.28 लाख का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में मजदूरी भुगतान शेष नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 3282 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मार्च 2020 से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने पात्र एवं कितने अपात्र हुए? अपात्र होने के क्या कारण हैं? कारणवार जानकारी देवें। (ख) उक्त योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन अनुसार कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, कितने शेष हैं और क्यों देवें। प्रकरणवार सूची उपलब्ध कराएं एवं शेष को कब तक आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे देवें। समय-सीमा बताएं। (ग) मार्च 2020 से विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शित शिकायतों की प्रकरणवार सूची उपलब्ध कराते हुए बताएं कि जाँच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए एवं उनके खिलाफ किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई है? पदनाम सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवेदन लेने का प्रावधान नहीं है, अपितु आवास प्लस सूची अनुसार 20381 पात्र एवं 6840 अपात्र है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) 5033 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया तथा 15348 हितग्राही शेष हैं। भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर शेष हितग्राहियों को नियमानुसार आवास का लाभ दिया जायेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता/अपात्रता का परीक्षण किया गया है, जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार, इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार मेलों का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
86. ( क्र. 3283 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक खरगोन जिले में किन-किन स्थानों पर किस-किस तारीख में रोजगार मेले लगाये गये? (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक रोजगार मेले में कितने बेरोजगार युवक-युवतियों ने पंजीयन कराएं। पंजीयनवार जानकारी देवें। (ग) उक्त रोजगार मेलों में विधानसभावार कितने-कितने बेरोजगार युवक-युवतियों को किस-किस प्रकार के रोजगार किस-किस वेतनमान के प्राप्त हुए? प्राप्त रोजगार की सूची उपलब्ध कराएं। (घ) उक्त मेलों के आयोजन हेतु विधानसभावार कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से आवंटित एवं खर्च की गई? कार्यवार खर्च की गई राशि का विवरण देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) रोजगार मेलों का आयोजन विधानसभावार नहीं किया जाता है, रोजगार मेलों में जिले की सभी विधानसभा के आवेदक शामिल हो सकते हैं। ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) विधानसभावार मेलों का आयोजन नहीं किया जाता है। पूरे वर्ष में जिले में लगने वाले मेलों के लिये आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
सी.एम. राइज स्कूलों को बजट का आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 3303 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सी.एम. राइज स्कूल के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों को चिन्हित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो जिलेवार सी.एम. राइज स्कूल के अंतर्गत किन-किन स्कूलों को शामिल किया गया है और चिन्हित करने के निर्धारित मापदंड की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या सी.एम. राइज के अंतर्गत चिन्हित स्कूलों को विभाग द्वारा विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया है? क्या इसके लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन अलग से किया गया है या शिक्षा विभाग के चालू वित्त वर्ष के निर्धारित बजट के माध्यम से ही प्रावधान किया गया है? (घ) जबलपुर जिले के अंतर्गत सी.एम. राइज के तहत किन-किन स्कूलों को शामिल किया गया है और उन स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत कितने बजट का अतिरिक्त आवंटन किया गया हैं और उस बजट के उपयोग को वर्गीकृत कर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग की जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर एवं चिन्हित करने के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर हैं। (ग) जी हाँ। जी नहीं, शिक्षा विभाग के चालू वित्त वर्ष के निर्धारित बजट अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है।
विद्यालय का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 3315 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र क्र.-13 गोहद के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-गुहीसर में स्थित हाई स्कूल को बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से हायर सेकेण्डरी के रूप में उन्नयन करने की कोई योजना है? (ख) ग्राम-गुहीसर की जनसंख्या लगभग 8000 हजार है तथा ग्राम-गुहीसर के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में 30 ग्राम आते हैं एवं इन ग्रामों में निवासरत लोगों की जनसंख्या लगभग 20000 हजार है। इन ग्रामों से विद्यार्थी गुहीसर ग्राम स्थित हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद हायर सेकेण्डरी में प्रवेश लेने के लिए इन विद्यार्थियों को शहर/नगरों की ओर रूख करना पड़ता है तो इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये क्या ग्राम गुहीसर के हाई स्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम. राइज योजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। अतः उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 3335 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला खरगोन द्वारा जिले के जनपद पंचायत भगवानपुरा, सेगाँव, खरगोन, गोगाँवा, झिरन्या, भीकनगाँव, कसरावद, महेश्वर एवं बडवाह में अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किया है? (ख) क्या इन निर्माण किये गये अमृत सरोवरों से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल एवं निस्तार हेतु ग्रामीणों को पानी उपलब्ध होगा? (ग) क्या इन स्वीकृत अमृत सरोवरों में क्षेत्र के जरूरत मंद अनेक ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है? (घ) यदि हाँ तो बतावें कि खरगोन जिले में कितने अमृत सरोवर स्वीकृत किये गये? जनपदवार संख्यात्मक जानकारी बतावें। कितनी राशि स्वीकृत की गई? अभी तक व्यय कितना हुआ है? क्या अभी भुगतान बाकी है तो कितना, तथा निर्मित सरोवरों में वर्तमान में कितना पानी उपलब्ध है, तो कहाँ-कहाँ और नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जिला खरगोन द्वारा जिले के जनपद पंचायत भगवानपुरा, सेगाँव, खरगोन, गोगाँवा, झिरन्या, भीकनगाँव, कसरावद, महेश्वर एवं बडवाह में 93 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किया है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) खरगोन जिले में मनरेगा अंतर्गत कुल 103 अमृत सरोवर स्वीकृत किये गये। जनपदवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। अमृत सरोवर के कार्यों पर कुल राशि रू. 1633.43 लाख स्वीकृत की गयी, राशि रू. 1021.43 लाख का व्यय हुआ है एवं राशि रू. 612 लाख का भुगतान बाकी है। वर्तमान में 38 अमृत सरोवरों में पानी उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
आई.एफ.एम.एस. से ऑनलाइन वेतन निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 3374 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार वित्तीय अधिकार समस्त आहरण से संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को सौंपे गये हैं? (ख) क्या आई.एफ.एम.एस. से ऑनलाइन वेतन निर्धारण/वेतन देयक आहरित किया जाता है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर संकुल प्राचार्य से ऑफलाइन देयक मांगते हैं, जिससे हजारों की स्टेशनरी व्यय होती है, जिससे शासन का धन, श्रम एवं संसाधन का दुरूपयोग होता है? (घ) प्रदेश में करोड़ों की स्टेशनरी पर व्यय किये जाने पर शासन की राशि का अपव्यय होने पर इन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राज्य स्तर पर जाँच की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) संचालनालय के परिपत्र दिनाँक 02.07.2016 द्वारा प्रभावशील नवीन व्यवस्था अनुसार कोषालय से आहरण कार्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों पर भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 3375 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोजगार सहायक/पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन शासन स्तर पर जारी न किये जाने के क्या कारण हैं? (ख) प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा पंचायतों में पद रिक्त पड़े हैं, जनहित की समस्याओं का अम्बार है। (ग) क्या रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की समय-सीमा तय की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत का एकल पद होने के कारण एवं ग्राम पंचायत सचिव का पद जिला संवर्ग का होने के कारण शासन स्तर पर विज्ञापन जारी नहीं किये जाते हैं। (ख) ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही ग्राम पंचायत की पिछली तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धता अनुसार विचाराधीन है एवं ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में नामांकनांक की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 3412 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विद्यालयों में अलग-अलग कक्षा 1 से 12 में कक्षावार, नामांकनांक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक का बताएं तथा बतावें कि 2010-11 की तुलना में 2022-23 में शासकीय तथा निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 में नामांकनांक में कितनी-कितनी संख्या में वृद्धि या कमी हुई? (ख) स्कूल शिक्षा का वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक का बजट क्या है तथा इसमें से कितनी राशि प्राथमिक शिक्षा पर तथा कितनी माध्यमिक शिक्षा पर खर्च की गई है? (ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल अनुसार तथा मध्यान्ह भोजन देने वाली एजेन्सी के अनुसार शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 में उपस्थिति 90% से 100% तक रहती है? क्या यह भी सही है कि शासकीय प्राथमिक शाला में 100% विद्यार्थियों को पुस्तकें, गणवेश तथा पात्र हितग्राही को सायकिल प्रदान की जाती है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) के दोनों का उत्तर हाँ है तथा शासन का 100% नामांकनांक का लक्ष्य है और शिक्षा पर 25-30 हजार करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करने के बाद कक्षाओं में 90% से 100% उपस्थिति पूरे वर्ष रहने के बाद भी नामांकनांक में लाखों की कमी क्यों हो रही हैं? (ड.) क्या मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश, सायकिल के वितरण में करोड़ों का गोलमाल करने के लिए शिक्षा माफिया तथा स्कूल प्रशासन मिलकर प्रतिवर्ष बोगस उपस्थिति तथा बोगस नामांतरण दिखा रहे हैं? क्या पिछले 10 वर्षों की स्कूल शिक्षा पर श्वेत-पत्र जारी किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 यू-डाईस डाटा संकलन में होने के कारण वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2022-23 में नामांकन में कमी/वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) शिक्षा विभाग के पोर्टल में मध्यान्ह भोजन की उपस्थिति दर्ज नहीं होती है। जी हाँ। (घ) 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की घटती संख्या एवं कक्षान्तरण में कमी के कारण नामांकन में कमी होती है। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जी.एस.टी. भुगतान की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 3413 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतों में सामग्री सप्लायर का जी.एस.टी. नंबर होना जरूरी है या नहीं? (ख) सामग्री सप्लायर द्वारा बिल में उल्लेखित जी.एस.टी. का भुगतान किया या नहीं, इसकी तहकीकात कैसे की जाती है? (ग) क्या पंचायतों में सामग्री सप्लाई करने वालों द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया गया, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं? (घ) क्या जी.एस.टी. विभाग प्रश्नांश (ग) के बिंदुओं पर जाँच कर रहा है? (ड.) यदि हाँ तो शासन को भुगतान होने वाली हजारों करोड़ की जी.एस.टी. राशि के लिए विभाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
आदर्श ग्राम योजनांतर्गत कृषि यंत्रों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 3423 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत बी.पी.एल. श्रेणी के अनु. जाति वर्ग के कृषकों को रू. 10000/- तक के कृषि यंत्र नि:शुल्क वितरण हेतु प्रदेश में ग्रामों का चयन किया गया था, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो यह बतायें कि रीवा संभाग में किन-किन जिलों का चयन उक्त योजना में किया गया था? ग्रामों की जानकारी जिलावार देवें। (ख) क्या कृषि यंत्र किसानों की पंसद अनुसार प्रदाय करने के नियम/निर्देश रहे हैं? यदि हाँ तो नियम/निर्देश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) सत्य है तो प्रदेश के समस्त जिलों में किसानों की पसंद को दरकिनार करके कृषि विभाग द्वारा अनुपयोगी हल नामक यंत्र किसानों को क्यों दिया गया? क्या शासन निर्देश में हल दिये जाने का प्रावधान था? पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में किसानों द्वारा कौन-कौन से कृषि यंत्रों की माँग की गई एवं विभाग द्वारा कौन-कौन से यंत्र प्रदाय किये गये? जिलावार, विकासखंडवार संख्यात्मक जानकारी देवें। यह भी बतायें कि हल नामक यंत्र का वितरण किन-किन जिलों में कितनी-कितनी मात्रा में किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, रीवा संभाग में इस कार्यक्रम अंतर्गत 4 जिलों-रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली का चयन किया गया है। जिलों के अंतर्गत ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, नियम/निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) प्रदेश में सतना जिले को छोड़कर अन्य किसी भी जिले से किसानों की पसंद के विपरीत यंत्र प्रदाय करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सतना जिले में प्राप्त शिकायत अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। शासन निर्देशों में हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र दिये जाने का प्रावधान था, जिसमे हल भी सम्मिलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रदेश के जिलों में कृषकों की मांग व उपलब्ध कराये गये यंत्रों की जिलेवार, विकासखण्डवार एवं संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। उन्नत हल (निमाडी हल) के वितरण की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' पर उल्लेखित है।
हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
95. ( क्र. 3428 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा कितने हितग्राहियों को बीज प्रदान किया गया है? वित्तीय वर्षवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। (ख) कृषि विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं एवं इनमें शासन द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? मनासा विधानसभा की प्रत्येक योजना की वर्षवार जानकारी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मनासा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक तक कृषि विभाग द्वारा 17892 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 2746.88 क्विंटल बीज वितरण किया गया। बीज वितरण की वित्तीय वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) कृषि विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं अनुदान प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है तथा मनासा विधानसभा में योजना की वर्षवार लाभान्वित किसान एवं अनुदान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
कृषकों को सामग्री का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
96. ( क्र. 3430 ) डॉ. अशोक मर्सकोले [डॉ. हिरालाल अलावा] : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में आदिम जाति विभाग से जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु जिला बैतूल को प्राप्त राशि के विरूद्ध प्रत्येक हितग्राही की भूमि का रकबा समान अर्थात प्रत्येक का एक एकड़ या उससे ज्यादा था? यदि नहीं तो रकबावार जानकारी देवें। (ख) बैतूल जिले की हितग्राही संख्या और रकबे के विरूद्ध अनुपातहीन/असमान राशि व्यय करने के संबंध में कृषि विभाग और जनजातीय कार्य विभाग, जनजातीय प्रकोष्ठ-राजभवन को वर्ष 2023 में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जानकारी देवें। ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 141/2019 की अद्यतन स्थिति बतावें। (ग) जिला बैतूल के विकासखंड-भैंसदेही की ग्राम पंचायत-सावलमेंढा के ग्राम-जूनापानी के 81 हितग्राहियों को आदान नहीं देने और रकबे के विरूद्ध कम आदान देने के दोषियों के नाम बतावें। पूर्व में 2017-18 में सूची की पुष्टि करने वाले सरपंच, पंचायत सचिव, सभापति-स्थाई कृषि समिति और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भैंसदेही के नाम एवं पते सहित जानकारी देवें। (घ) कृषि विभाग के पत्र क्रमांक बी-14-2/2017/14-2 दिनांक 18.4.2017 के बिन्दु क्रमांक 5.1, बिन्दु क्रमांक 5.2, बिन्दु क्रमांक 5.3 और बिन्दु क्रमांक 5.4 के पालन में बैतूल जिले के हितग्राहियों को सामग्री मिलने के प्रमाण क्या विभाग के पास उपलब्ध हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बैतूल जिले में प्रत्येक हितग्राही को प्रति एकड़ के मान से लाभान्वित किया गया। (ख) विभाग को वर्ष 2023 में कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) से प्राप्त जानकारी अनुसार पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 141/2019 को दिनांक 06.09.2021 से नस्तीबद्ध किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) विकासखंड भैंसदेही की ग्राम पंचायत सावलमेंढा के ग्राम जूनापानी के 81 चयनित कृषकों में से 79 पात्र कृषकों को सामग्री वितरण की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। वर्ष 2017-18 में सूची की पुष्टि करने वाले जनप्रतिनिधि/अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) विभाग के पत्र क्रमांक बी-14-2/2017/14-2, दिनांक 18.04.2017 के बिन्दु क्रमांक 5.1, बिन्दु क्रमांक 5.2, बिन्दु क्रमांक 5.3 और बिन्दु क्रमांक 5.4 के पालन में बैतूल जिले के हितग्राहियों को सामग्री मिलने के प्रमाण विभाग के पास उपलब्ध है।
कीटनाशक रसायन के दुष्प्रभाव
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
97. ( क्र. 3437 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसलों, सब्जियों पर कीटनाशक रसायन छिड़कने से जहरीले रसायनों का दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ने से अनेक बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है? जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि मोनोक्रोटोफॉस जो कि बहुत ही जहरीली दवा है? क्या लाल निशान की दवा के छिड़काव को प्रतिबंधित करने हेतु शासन को नीति बनाना चाहिये? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ग) प्रदेश के जिला खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, कुक्षी आदि स्थानों पर मिर्च की पैदावार अधिक होती है जिस पर मोनोक्रोटोफॉस के जहरीले रसायन को हरी मिर्च सोख (एब्जॉर्ब) लेती है, जो रसायन मनुष्य के पेट के अन्दर जाता है, उससे किडनी, लिवर के मरीजों की संख्या प्रदेश में दिनों-दिन बड़ रही है। क्या शासन इसके विकल्प के रूप में अन्य रसायन तैयार करायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति फरीदाबाद भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कीटनाशकों का कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा अनुसार उपयोग करने पर बीमारी फैलने की संभावना नगण्य होती है। (ख) भारत सरकार द्वारा सब्जियों हेतु मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग दिनांक 10/10/2015 से प्रतिबंधित किया जा चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
अधूरे मार्ग का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 3438 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सुमावली विधानसभा मुरैना की अम्बाह रोड से गंजरामपुर, पलपुरा, मृगपुरा से दुर्ग सिंहपुरा रिठौरा मोड़ तक मार्ग जर्जर हालत में एवं अधूरा पड़ा है? इसे कब तक बनाया जावेगा? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) उक्त मार्ग का निर्माण बनाने की जिम्मेदारी किस कम्पनी की है? इस मार्ग को बनाने की समय-सीमा क्या है? समय-सीमा में विलम्ब होने पर क्या पेनल्टी लगाने का प्रावधान है? अभी तक ठेकेदार को कोई नोटिस दिया गया है? (ग) क्या यह सही है कि पुराना गाँव मृगपुरा में हाई स्कूल के पास काफी बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण वाहनों को निकलने में काफी परेशानी आ रही है? मृगपुरा गाँव से ए.बी रोड पर भी हमेशा जलभराव बना रहता है। शासन उक्त मार्ग को कब तक पूर्ण निर्मित करायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में प्रश्नांकित मार्ग का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मार्ग पर स्वीकृत कुल लंबाई 24.900 कि.मी. में से मार्ग पर 19.000 किमी. लंबाई में डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग को पूर्ण करने की अनुबंधित अवधि दिनांक 10/02/2023 थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस मार्ग को पूर्ण करने हेतु दिनांक 10/05/2023 तक की समय वृद्धि मांगी गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है एवं उक्त कार्य दिनांक 10/05/2023 तक पूर्ण करा लिया जावेगा। (ख) उक्त मार्ग को बनाने हेतु मै. प्रेस्टीजियस स्कोर्स प्रा.लि., ग्वालियर से अनुबंध निष्पादित किया गया है। मार्ग को पूर्ण करने की अनुबंधित अवधि दिनांक 10/02/2023 थी। समय-सीमा में विलम्ब होने पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। विलम्ब हेतु ठेकेदार के चलित देयकों से अनुबंधानुसार पेनल्टी की कटौत्री की गई है एवं ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी गया है। (ग) ए.बी. रोड से अम्बाह रोड वाया मृगपुरा पलपुरा गंजरामपुर मार्ग, लंबाई 24.900 किमी. में स्वीकृत है जिसमें से 19.000 कि.मी. लंबाई में मार्ग पर डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम मृगपुरा में हाई स्कूल के पास जहां गड्ढे होने एवं पानी भरने के संबंध में अवगत कराया गया है, में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मार्ग में सुधार कर मोटरेबल रखा गया है। शेष कार्य ठेकेदार को दिये गये समय दिनांक 10/05/2023 तक पूर्ण करवा लिया जायेगा।
प्राप्त शिकायत की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
99. ( क्र. 3447 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कौशल विकास संचालनालय में पदस्थ ज्वाइंट डायरेक्टर तथा टेलीफोन ऑपरेटर के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन माध्यमों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? (ख) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन माध्यमों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में प्राप्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें। यदि कार्यवाही नहीं की तो क्या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में प्राप्त शिकायतों में से कौन-कौन से बिन्दु जाँच में सही पाये गये तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को पारी बाहर पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 3453 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त कितने उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पद पर नियमानुसार पारी बाहर पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन) दी गई है? शेष पुरस्कृत उच्च श्रेणी शिक्षकों को क्यों वंचित रखा गया है एवं कितने उच्च श्रेणी शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति दी गई है? (ख) प्रदेश में ऐसे कितने उच्च श्रेणी शिक्षक हैं जिनको पात्र होने के बाद भी व्याख्याता पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है? उन्हें कब तक पदोन्नत किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रदेश में कुल कितने उच्च श्रेणी शिक्षक हैं जिन्हें व्याख्याता के पद पर पारी बाहर पदोन्नति दिया जाना शेष है? (घ) क्या पदोन्नति में अनावश्यक विलंब होने से शेष रह गए उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ङ) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में स्वीकृत व्याख्याता, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक समकक्ष संवर्ग है? (च) प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला जो कि स्नातकोत्तर राजपत्रित एवं 6600 का ग्रेड-पे प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें किस पद पर उच्च पदनाम/पदोन्नत किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। 30 शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को व्याख्याता पद पर पदोन्नति दी गई है। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष 15 के लिये जिलों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को पारी बाहर पदोन्नति दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' में समाहित है। (घ) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। (च) व्याख्याता पद पर।
औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
101. ( क्र. 3454 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में निजी क्षेत्र में फल पौध एक हेक्टेयर में लगाने हेतु अधिकतम अनुदान 7.50 लाख योजना के अंतर्गत कितनी रोपणी आज दिनांक तक स्वीकृत की गई है तथा बैंक से कितना ऋण स्वीकृत हुआ है? (ख) छिन्दवाड़ा जिला एवं जुन्नारदेव विधानसभा में उद्यानिकी फसलों पर 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर कितनी राशि अनुदान स्वीकृत की पात्रता है एवं कितने किसान इस योजना से लाभान्वित हुए? संख्या बताएं। (ग) छिन्दवाड़ा जिला एवं जुन्नारदेव विधानसभा में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 50 प्रतिशत अनुदान के साथ एक लाख रूपये का अनुदान कितने कृषकों को मिला है? यदि हाँ तो कृषकों की नामवार जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) माइक्रो इरीगेशन परियोजना में एन.एम.एस.ए.ओ.एफ.डब्ल्यू.एम (पी.एम.के.एस.वाय) मानदण्ड अनुसार ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर संयत्र की स्थापना का प्रावधान है? छिन्दवाड़ा जिले एवं जुन्नारदेव विधानसभा में किसानों की संख्या एवं अनुदान राशि की जानकारी एवं उपरोक्त सभी योजनाओं की जानकारी वर्ष 2018 से अब तक की प्रदाय करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में फल पौध 1.000 हेक्टेयर लगाने हेतु योजना अंतर्गत कोई भी रोपणी आज दिनांक तक स्वीकृत न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) छिन्दवाड़ा जिला एवं जुन्नारदेव विधानसभा में उद्यानिकी फसलों पर 0.250 हेक्टेयर से 2.000 हेक्टेयर हेतु अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग अनुदान स्वीकृति की पात्रता है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट-01 अनुसार है। उद्यानिकी फसलों पर जिले में वर्ष 2018-19 से अब तक कुल 10553 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में कुल 66 किसानों को लाभान्वित किया गया है। (ग) छिन्दवाड़ा जिले एवं जुन्नारदेव विधानसभा में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान के साथ एक लाख रूपये वाली योजना का लक्ष्य न होने से किसी भी कृषक को लाभान्वित नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। माइक्रो इरीगेशन परियोजना में एन.एम.एस. ए.ओ.एफ.डब्ल्यू.एम. (पी.एम.के.एस.वाय) मानदण्ड अनुसार ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर संयत्र की स्थापना का प्रावधान है। योजना के मानदण्ड अनुसार ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर संयत्र में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक छिन्दवाड़ा जिले के कुल 2223 कृषकों को रूपये 680.75 लाख तथा जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के कुल 128 कृषकों को रूपये 18.74 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। सभी योजनाओं में कुल 12776 किसानों को अनुदान राशि रूपये 986.77 लाख प्रदाय की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार है।
शासकीय राशि का दुरुपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 3461 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत मवई, ग्राम पंचायत मवई के वर्तमान सरपंच द्वारा एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने को लेकर सी.ई.ओ. जिला पंचायत मण्डला द्वारा दिनांक 05.09.2022 को धारा 40 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ तो सम्बंधित के जवाब की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या पुलिस द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है व पूर्व से भी अनेक अपराध दर्ज हैं? यदि हाँ तो कारण बताओ सूचना पत्र के बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) जनपद पंचायत मवई अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़फा में वर्तमान सरपंच व प्रभारी सचिव जी.आर.एस. द्वारा शासकीय राशि के दुरुपयोग व बिना कार्य किये केवल बिल लगाकर राशि आहरण करने संबंधी कितनी शिकायत कब-कब प्राप्त हुई हैं? इनमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या इस हेतु कोई जाँच की गई है? यदि हाँ तो कब और किसके द्वारा? जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। क्या जाँच में शिकायत सही पाई गई है? यदि हाँ तो संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित सरपंच, वर्तमान में आशा कार्यकर्ता के पद पर भी कार्यरत हैं? यदि हाँ तो किस नियम के तहत? क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक और क्या कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जवाब की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) थाना मवई में सरपंच श्री हीरालाल धुर्वे के विरूद्ध अपराध क्रमांक 61/2022, धारा 294, 332, 506, 34 ताहि. पंजीबद्ध है। पूर्व से दर्ज अपराध क्रमांक (1) 93/1988, धारा 147, 148, 186, 336, 427 ताहि. (2) 04/2006 धारा 417, 420 ताहि. (3) 4/2008 धारा 306 ताहि. (4) 05/2014 धारा 294, 323, 506 ताहि. (5) 61/2020 धारा 363, 366ए, 376 (2) (एन), 376 (3), 201, 202, 109 ताहि., 5एल, 6, 19, 21, 22 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध है। कारण बताओ सूचना पत्र के बाद न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला द्वारा उभयपक्षों के साक्षी को आहुदत किया गया, वर्तमान में प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। (ग) दिनांक 06.12.2022 को शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की जाँच दिनांक 16.12.2022 को की गई है। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। शिकायत आंशिक सही पाई गई है। संबंधित सरपंच एवं प्रभारी सचिव के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 05/2023 दर्ज किया गया है व कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित सरपंच, वर्तमान में आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत नहीं है।
जिला शिक्षा केन्द्र में पदस्थ डी.पी.सी. की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 3463 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 13.02.2023 को जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला में पदस्थ डी.पी.सी. द्वारा छात्रावास अधीक्षिका से रुपये लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था? यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या इस संबंध में जिला कलेक्टर मण्डला द्वारा जाँच दल गठित किया गया है? यदि हाँ तो क्या निष्पक्ष जाँच के लिए डी.पी.सी. को प्रभार से हटाया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी डी.पी.सी. पद हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं? यदि हाँ तो इन्हें किस नियम के तहत डी.पी.सी. मण्डला का प्रभार दिया गया? इनकी आयु अधिक होने के बाद भी किस नियम के तहत इन्हें डी.पी.सी. नियुक्त किया गया है? (ख) उक्त अधिकारी द्वारा डी.पी.सी. मण्डला पदस्थ होने के बाद से लेकर अब तक कितने नियुक्ति/तबादला/पदस्थापना परिवर्तन के आदेश जारी किए गए हैं? सभी आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। क्या यह सही है कि ये आदेश जिला कलेक्टर या जिला पंचायत सी.ई.ओ. के अनुमोदन के बिना जारी किए गए हैं? क्या ये आदेश नियम विरुद्ध हैं? यदि हाँ तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर मण्डला द्वारा समग्र शिक्षा व साक्षर भारत अभियान में लापरवाही करने व प्रगति/लक्ष्य पूर्ति नहीं होने के कारण 01 दिसंबर 2022 को इनका 15 दिवस का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ तो क्या वेतन काटा गया? यदि नहीं तो क्या कलेक्टर के आदेश के बाद भी इनके द्वारा खुद ही अपना वेतन अपने खाते में आहरित कर लिया गया? यदि हाँ तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर द्वारा जाँच समिति गठित कर जाँच कराई गई। जाँच के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक को प्रभार से हटाकर दिनांक 17.02.2023 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मण्डला में संलग्न किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तत्समय संबंधित की आयु, चयन हेतु निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) जिला नियुक्ति समिति के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। कलेक्टर (जिला पंचायत) मण्डला के आदेश क्र./3987/जि.पं./स्था/2022 मण्डला दिनांक 14.12.2022 के अनुसार माह दिसम्बर 2022 का वेतन रोका गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है। कार्य में प्रगति आने के उपरांत कलेक्टर के अनुमोदन/अनुमति पश्चात माह दिसम्बर 2022 का वेतन माह जनवरी पेड फरवरी 2023 को आहरित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है।
शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
104. ( क्र. 3468 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितनी शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं? उक्त कितनी संस्थाओं में प्रभारी-प्राचार्य हैं एवं कितनी संस्थाओं में पदीय वरिष्ठ शिक्षक के बजाय कनिष्ठ शिक्षकों को प्रभार दिया गया है और क्यों? (ख) किन-किन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रभारी-प्राचार्यों को भ्रष्टाचार/अनियमितता की शिकायत पर हटाया गया? कितने प्रभारी-प्राचार्यों को पुनः उसी संस्था में नियुक्त किया और क्यों? (ग) पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भ्रष्टाचार/अनियमितता के आधार पर हटाए गए प्रभारी-प्राचार्यों के विभागीय जाँच की स्थिति क्या है? निराकरण कब तक होगा? क्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के प्रभारी-प्राचार्य को प्रथम-श्रेणी अधिकारियों को निलंबन का अधिकार है? यदि नहीं तो अभी तक कितने प्रथम-श्रेणी अधिकारियों का निलंबन इनके द्वारा किया गया और क्यों? (घ) क्या सी.एम. समाधान में दिनांक 7/03/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनियमितता/भ्रष्टाचार के कारण प्राचार्यों पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए थे? यदि हाँ तो कार्यवाही का ब्यौरा देवें। (ङ) पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जनभागीदारी के कॉर्पस-फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण के लिए जनभागीदारी की साधारण-सभा की आवश्यकता होती है? यदि हाँ तो बगैर साधारण-सभा के किन-किन संस्थाओं में खाता ट्रांसफर हुआ और क्यों? (च) मध्यप्रदेश के सभी शासकीय पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग के वर्गवार कुल कितने नियमित पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त हैं? नियमित प्रकृति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती का तरीका/माध्यम क्या है, म.प्र. लोकसेवा आयोग या अन्य की तरह?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सुदूर सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 3475 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा छतरपुर जिले में सुदूर सड़क, खेत सड़क योजना को बंद कर दिया है? यदि हाँ तो क्यों? किस आदेशानुसार? क्या योजना का उद्देश्य छतरपुर जिले में पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं तो जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी सुदूर सड़कों, खेत सड़क के प्रस्ताव प्राप्त हुए? कितनी लागत से कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं? कितनी अस्वीकृत हुईं? कितनी लंबित हैं? इनके स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित होने के क्या कारण है? (ख) विधानसभा छतरपुर अंतर्गत कितने मजरा, टोला, गाँव आदि ऐसे हैं जो प्रश्न दिनांक तक पहुँच मार्ग विहीन है? इन स्थानों को पहुँच मार्ग से जोड़ने के लिए विभागीय रणनीति क्या है? प्रश्नकर्ता के द्वारा सुदूर सड़कों के निर्माण हेतु कितने पत्र जिला प्रशासन को लिखे गए? इनमें से कितने कार्य स्वीकृत हुए? कितने अस्वीकृत हुए? अस्वीकृत होने के क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं, सुदूर सड़क के कार्य बहुत अधिक संख्या में प्रगतिरत होने के कारण आंशिक रोक रही है। जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 22 सुदूर/खेत सड़क के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। सुदूर/खेत की 09 सड़कें जिसकी लागत राशि रूपये 106.24 लाख की स्वीकृत की गयी है। शेष 13 सुदूर सड़कों के कार्य सामग्री मूलक होने के कारण एवं ग्राम पंचायत सीमित लेबर बजट एवं जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 के संधारण सुनिश्चित करने की बाध्यता होने से कार्यों की स्वीकृति नहीं की गयी है। (ख) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत 28 मजरा, टोला, गाँव हैं, जो प्रश्न दिनांक तक पहुँच मार्ग विहीन है। इन स्थानों को पहुंच मार्ग से जोड़ने के लिये म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9868 दिनांक 01.02.2023 से नवीन सुदूर सड़क की स्वीकृति हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सुदूर सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के 02 पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुये, उक्त पत्रों में प्रस्तावित 13 कार्यों का स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी विवरण उत्तरांश 'क' अनुसार है।
स्कूल उन्नयन के प्रस्तावों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 3477 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग के विभिन्न जिलों में 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल का उन्नयन किया गया? सभी के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) सागर संभाग के जिलों से 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने स्कूल उन्नयन के प्रस्ताव शासन को भेजे गए? प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) किसी भी प्राथमिक से माध्यमिक शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। सागर संभाग अंतर्गत हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में एक शाला का उन्नयन किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में केबिनेट निर्णय दिनांक 22.06.2021 के परिपालन में वर्तमान में सी.एम. राइज योजना स्वीकृत की गई है। जिसके तहत प्रदेश में 9200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा निर्णय अनुसार अन्य नवीन विद्यालयों के उन्नयन की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। अतः उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 3480 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 की नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत चयन सूची जारी की गई है? यदि हाँ तो क्या? (ख) क्या? लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्र. UCR/C/ 253A/94 दि. 19.01.2023 में स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व से जनजातीय कार्य विभाग में चयनित शिक्षकों को शाला विकल्प सूची में स्थान नहीं दिया जावेगा? यदि हाँ तो क्या? पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों को शासन निर्देशों की अवहेलना करते हुए पुनः पूर्व से चयनित शिक्षकों, जिनके द्वारा शाला विकल्प का भी चयन कर लिया है, उनको भी पुनः चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व से चयनित शिक्षकों/अभ्यर्थियों को सम्मिलित न करते हुए शेष पात्र अभ्यर्थियों को ही चयनित सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति आदेश जारी कराते हुए ज्वाईनिंग करायी जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर दिनांक 29.09.2022 को जारी विज्ञापन एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदाय रिक्तियों के अनुसार शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। (ख) जी हाँ। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार पूर्व से नियुक्त अभ्यर्थियों को शाला विकल्प चयन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया के बाद जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त पुनरीक्षित सूची के ऐसे अतिरिक्त अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जनजातीय कार्य विभाग में पूर्व में जारी हो चुके हैं तथा जिनका नाम शाला विकल्प चयन सूची में है, के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये जायेंगे। (ग) रिक्तियों के आधार पर शेष पात्र अभ्यर्थियो में से मेरिट क्रम में चयन की प्रक्रिया की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 3481 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र ही शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष की कार्यवाही करेगा, जिसके क्रम में एज्युकेशन पोर्टल के माध्यम से अतिशेष मॉड्यूल में विद्यालय में अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर पब्लिक डोमेन पर प्रर्दिर्शत किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो विभाग के ऐसे शासकीय विद्यालय जिनमें उर्दू छात्र अध्ययनरत हैं तथा पूर्व में इन विद्यालयों में शिक्षाकर्मी वर्ग-03/संविदा शाला शिक्षक वर्ग-03/उर्दू विषय के लिये पद स्वीकृत करते हुए नियुक्त किये गये थे, उन शिक्षकों को भी अतिशेष प्रदर्शित कर दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? (ग) उक्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिनमें कुछ छात्र उर्दू शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष मान्य कर विद्यालय से हटाकर, उक्त विद्यालय से हटाकर विभाग उक्त विद्यालयों में उर्दू पदों को समाप्त कर किन शिक्षकों से अध्यापन का कार्य विभाग द्वारा लिया जावेगा? क्या पूर्व में पद स्वीकृत कर अब इन शिक्षकों को हटाकर विभाग/सरकार द्वारा छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? शासन की क्या योजना है? इन बच्चों का पढ़ाने के संबंध में स्पष्ट करें। (घ) उक्त अतिशेष में चिन्हांकित किये गये ऐसे शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी से हटाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.2 के अनुक्रम में एज्युकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाकर प्रदर्शित किया गया है। शेषांश जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्राथमिक विद्यालय में विषयमान से पदस्थापना का प्रावधान नहीं होने से संख्यामान के आधार पर अतिशेष का चिन्हांकन कर प्रदर्शित किया गया है। संस्थावार नियत स्वीकृत सेट-अप के अनुसार पदस्थापना संबंधी प्रावधान है। संस्था विशेष में यदि संख्या अथवा विषयमान से अधिक शिक्षक कार्यरत होते हैं तो वे अतिशेष की श्रेणी में प्रदर्शित किये जाते हैं। (ग) संस्था विशेष में स्वीकृत सेट-अप के अनुसार संख्या एवं विषयमान पदस्थापना के आधार पर अतिशेष प्रदर्शित करने अथवा स्थानांतरण की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है
स्थानांतरण आदेश का पालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
109. ( क्र. 3484 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 167 (1) 857152/2022/58 दिनांक 04/10/2022 द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रशासकीय तौर पर विभिन्न कार्यालयों में किये गये थे? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक किन-किन कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण आदेश का पालन कर अपनी उपस्थिति स्थानांतरित कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं तथा शेष कर्मचारियों की सूची नामवार व संस्थावार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण का पालन न करने वाले कर्मचारियों तथा भारमुक्त न करने वाले अधिकारियों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार भारभुक्त न करने वाले अधिकारियों को कब तक भारमुक्त कर दिया जावेगा? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। सूची संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित 13 कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरित स्थल पर अपनी उपस्थिती प्रस्तुत कर दी गई है, 01 कर्मचारी स्थानांतरित कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी है, सूची संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) एवं (घ) मात्र एक कर्मचारी को महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ कार्यालय द्वारा संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण निरस्त करने संबंधी आवेदन आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों को भारमुक्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 3486 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज संचालनालय भोपाल एवं स्थानीय जिला प्रशासन सागर द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक डी.आर.डी.ए. (संविदा सहित) प्रशासन योजनान्तर्गत पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों एवं अन्य के स्थानांतरण आदेश प्रसारित किये गये थे? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या सागर जिला पंचायत से स्थानांतरित संविदा परियोजना अधिकारी श्री उदय गौतम स्थानांतरित होने के पश्चात प्रश्न दिनांक तक भारमुक्त नहीं हुए हैं? यदि हाँ तो भारमुक्त न होने का कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्थानांतरित अधिकारी कितनी समयावधि से एक ही स्थान पर पदस्थ है? स्थानांतरित अधिकारियों को समय-सीमा में भारमुक्त नहीं करने वाले कार्यालय प्रमुखों एवं स्थानांतरित अधिकारियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों को स्थानांतरित संस्था हेतु कब तक भारमुक्त कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो प्रश्न दिनांक तक भारमुक्त न किये जाने का कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जिला पंचायत (डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना) में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों को वर्तमान में पदस्थ जिले से संविदा अनुबंध समाप्त कर नवीन पदस्थापना वाली जिला पंचायत में नवीन संविदा अनुबंध निष्पादित करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्र./स्था.डी.आर.डी.ए.-412/2021/9350 दिनांक 06.08.2021 द्वारा श्री उदयसिंह गौतम, परियोजना अधिकारी (संविदा) की जिला पंचायत सागर से संविदा अनुबंध समाप्त कर जिला पंचायत टीकमगढ़ में नवीन संविदा अनुबंध निष्पादित करने की अनुमति/आदेश जारी किया गया था, श्री उदयसिंह गौतम के पास निर्माण कार्य, मनरेगा, पंचायतराज, सांसद आदर्श ग्राम का दायित्व होने व किसी अन्य की पदस्थापना न होने से वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण जिला पंचायत सागर द्वारा समय-सीमा में भारमुक्त नहीं किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री गौतम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.डब्ल्यू.पी.19688/2021 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-02 संचालक, पंचायतराज संचालनालय को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत कर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये एवं याचिकाकर्ता श्री गौतम को जिला पंचायत सागर में यथावत कार्य करने की अनुमति प्रदाय की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संचालक, पंचायतराज संचालनालय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को समक्ष सुनवाई कर पंचायतराज संचालनालय के आदेश क्र. 5306 दिनांक 18.10.2022 द्वारा श्री गौतम का अभ्यावेदन अमान्य किया जाकर संचालनालयीन आदेश दिनांक 06.08.2021 से जिला पंचायत टीकमगढ़ में नवीन संविदा पर की गई पदस्थापना को यथावत रखा गया, इस आदेश के विरूद्ध श्री गौतम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर नवीन याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 24759/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा संचालनालयीन आदेश दिनांक 06.08.2021 एवं आदेश दिनांक 18.10.2022 पर स्थगन दिया जाकर याचिकाकर्ता को जिला पंचायत सागर में यथावत कार्य करने की अनुमति दी गई है, याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्तमान में लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'', ''स'', ''द'' एवं ''इ'' अनुसार। (ग) श्री उदयसिंह गौतम, परियोजना अधिकारी (संविदा) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 1594/22/वि-2/2008, दिनांक 31.01.2008 से जिला पंचायत सागर में पदस्थ है। उतरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्री उदयसिंह गौतम, परियोजना अधिकारी (संविदा) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 24759/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार शेष कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल हेतु भारमुक्त कर दिये गये हैं।
नल जल एवं स्ट्रीट लाईट योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 3488 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में किस विकासखण्ड के किस ग्राम में घर-घर पानी पंहुचाए जाने एवं स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की कितनी-कितनी लागत की योजना प्रश्नांकित दिनांक तक पूरी कर ली गई तथा कितनी लागत की योजना वर्तमान में लम्बित है? (ख) पानी पहुंचाए जाने की योजना एवं स्ट्रीट लाईट की योजना के बिजली बिल के भुगतान की शासन ने क्या-क्या व्यवस्था की है? ग्राम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों से बिजली बिल की राशि लिए जाने या छूट दिए जाने के क्या-क्या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित है? (ग) स्ट्रीट लाईट की योजना के लिए केबिल, लाईट एवं अन्य उपकरण किस-किस से क्रय किए गए? उसका पता एवं जी.एस.टी. नम्बर सहित बतावें कि कितनी जी.एस.टी. की राशि काट कर जमा करवाई गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) योजना के बिजली बिल का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है एवं शासन स्तर से भी समय-समय पर भुगतान किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अन्य सभी घरेलू उपभोक्ताओं को नियमानुसार 100 यूनिट विद्युत खपत तक प्रतिमाह 100 रूपये का बिल जारी करने का प्रावधान है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
शासकीय भूमि का आवंटन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
112. ( क्र. 3493 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021-22, 2022, 23 में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि का आंवटन किया गया है? यदि हाँ तो भोपाल संभाग के अंतर्गत किन-किन को किस-किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी भूमि किस दर पर कितने वर्ष के लिये कहाँ-कहाँ पर खसरा नं. सहित बतायें। (ख) क्या औद्योगिक नीति के अंतर्गत शासकीय भूमि आवंटित करने के मापदण्ड तय किये गये है? यदि हाँ तो क्या? बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत आवंटित शासकीय भूमि का वर्तमान में शासकीय या बाजार मूल्य क्या है? (घ) क्या औद्योगिक नीति के अंतर्गत तय मापदण्डों के तहत शासकीय भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो फिर किस-किस ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु कब-कब भूमि की मांग की एवं वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) जी हाँ। विभाग के अधीन एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड़ द्वारा भोपाल संभाग के अंतर्गत इकाइयों को आवंटित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) शासकीय भूमि आवंटित करने हेतु मापदण्ड म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) अनुसार है, संबंधित नियम भाग की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ (1) अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत आवंटित शासकीय भूमि का वर्तमान में शासकीय मूल्य औद्योगिक क्षेत्रवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल अंतर्गत किस-किस ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु भूमि की मांग एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
113. ( क्र. 3494 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या संभाग भोपाल के अंतर्गत जिलों में वर्ष 2021-22, 2022-23 में विभाग के द्वारा राशि आवंटित की थी? यदि हाँ तो किस प्रयोजन के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? आवंटित राशि का जिलों के द्वारा व्यय किया जा चुका है? यदि हाँ तो किस-किस प्रयोजन में? यदि नहीं तो कारण बतायें कि किन-किन जिलों में राशि व्यय नहीं की गई, इसके लिये जिम्मेदार कौन है? उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ग) क्या संभाग के अंतर्गत जिलों में खेल सामग्री वितरण की गई है? यदि हाँ तो क्या-क्या और किस-किस को कब-कब किस-किस की अनुशंसा पर कितने-कितने मूल्य की? (घ) क्या विभाग के द्वारा सामग्री क्रय करने के नियम निर्धारित किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या? प्रश्नांश (ग) के तहत वितरण की गई खेल सामग्री कहाँ-कहाँ से क्रय की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भोपाल संभाग अंतर्गत जिलों में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विभाग द्वारा आवंटित राशि, किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय, लैप्स/समर्पित की गई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2021-22 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा के कारण राशि लैप्स/समर्पित की गई है, इस हेतु किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन योजनाओं में राशि शेष उपलब्ध है, उसका नियमानुसार उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2023 तक किया जाना है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। भोपाल संभाग अंतर्गत जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार सामग्री का क्रय किया गया, तदानुसार ही सामग्री का वितरण किया गया। वितरित खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियम के तहत किया जाता है। इस हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 3988 दिनांक 27/07/2016 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये तथा सामग्री क्रय हेतु अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 1936 दिनांक 04/06/2018 द्वारा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। क्रय सामग्री कहाँ-कहाँ वितरित की गई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में समाहित है।
वित्तीय अनियमितता के दोषियों से राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 3496 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कांसरोद के तत्कालीन सरपंच-सचिव व अन्य के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के चलते राशि वसूली की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक लंबित है? यदि हाँ तो क्या उक्त लोगों के विरूद्ध पुलिस थाना तलेन में एफ.आई.आर. हेतु पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक संबंधितों से राशि वसूली एवं एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हाँ तो कब और कितनी-कितनी राशि किस-किस से वसूली गई? यदि नहीं तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही किन-किन कारणों से किस स्तर पर कब से लंबित है तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन वित्तीय अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. एवं राशि वसूली की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ की ग्राम पंचायत कांसरोद के तत्कालीन सरपंच-सचिव व अन्य के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की कोई भी कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक लंबित नहीं है। अत: प्रकरण लंबित न होने से दोषियों की जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
वित्तीय अनियमितता की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 3497 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कांसरोद में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना/मद से कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण व अप्रारंभ संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त ग्राम पंचायत में स्वीकृत कई कार्यों में धरातल पर निर्माण न कर आपसी सांठ-गांठ से राशि आहरण कर ली गई है तथा पंचायत के स्वामित्व की चल-अचल संपत्ति को भी संबंधित सरपंच द्वारा खुर्द-बुर्द कर निजी उपयोग एवं बेच दिया गया है? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त समयावधि में कराये गये समस्त कार्यों की सूक्ष्मता से उच्च स्तरीय जाँच करवाएगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या विकास यात्रा 2023 के अंतर्गत दिनांक 14 फरवरी 2023 को ग्राम कांसरोद में यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो उक्त शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में उल्लेखित निर्माण कार्य धरातल पर एवं चल–अचल संपत्ति भी मौके पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ विकास यात्रा के दौरान प्राप्त शिकायतों की जाँच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के पत्र क्र. 548 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा 03 सदस्यीय संयुक्त जाँच दल से करायी जा रही है।
सरदारपुर क्षेत्रांतर्गत शासकीय विद्यालयों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 3504 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में इस वर्ष विद्यार्थियों को गणवेश, सायकिल वितरित नहीं करने का कारण बताएं तथा जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई करें। पिछले किस वर्ष में भी गणवेश और सायकिल वितरित नहीं की गई थी? (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक और माध्यमिक शासकीय विद्यालय हैं? उनमें कितने विद्यालय जीर्ण-शीर्ण हैं? क्या उन भवनों को प्राथमिकता से ठीक किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या सरदारपुर विधानसभा के तलावपाड़ा गाँव में प्राथमिक विद्यालय मांगलिक भवन में लग रहा है? बताओ क्यों? जिम्मेदार पर कार्रवाई करें। (घ) क्या सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कई विद्यालयों में दो अतिरिक्त कक्ष का कार्य वर्ष 2020 में पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था? उसके 2 वर्ष बाद नोटिस किस आधार पर दिया जा रहा है? (ड.) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में कुल नामांकनांक तथा मध्यान्ह भोजन के हितग्राहियों की संख्या वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की बताएं। (च) प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में कौन-कौन से विद्यालयों में बालक एवं बालिका शौचालय नहीं है? जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सत्र 2021-22 में कोविड-19 के कारण तथा सत्र 2022-23 स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय की व्यवस्था के कारण गणवेश वितरण में विलंब हुआ है। वर्ष 2022-23 में सायकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2021-22 में कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए सायकिल वितरण योजना स्थगित रखी गई थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में 360 शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं 96 माध्यमिक विद्यालय है। 12 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में निर्माण कार्य सम्मिलित किये जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किये जाएंगे। (ग) सरदारपुर विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक शाला तालाबपाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य राशि रूपये 2, 06, 000/- से किया जा रहा है। अध्ययनरत छात्राओं का अध्यापन कार्य बाधित न हो इस हेतु तात्कालिक व्यवस्था के रूप में मांगलिक भवन में शाला का संचालन किया जा रहा है। पुराने भवन का मरम्मत कार्य पूर्ण होते ही शाला का संचालन स्वयं के भवन में कर दिया जाएगा। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर अंतर्गत प्राथमिक शाला बोला, बिछिया, सातसुई में वर्ष 2019-20 में जिले स्तर से 02 अतिरिक्त कक्ष के मान से शाला स्वीकृत किये गये थे। प्राथमिक शाला सातसुई का निर्माण कार्य पूर्ण होने से संबंधित निर्माण एजेन्सी शाला प्रबंधन समिति को मूल्यांकन के आधार पर राशि जारी की गई थी। प्राथमिक शाला बोला एवं बिछिया की निर्माण एजेन्सी द्वारा राशि के उपयोगिता पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। वर्तमान में संबंधित एजेन्सी द्वारा उपयोगिता पत्र प्रस्तुत उपरांत मूल्यांकन के आधार पर राशि जारी की गई है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (च) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय शौचालय विहीन नहीं है।
धार जिलांतर्गत संचालित सी.एम. राइज स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 3507 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में किन-किन स्थानों पर मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोले गए हैं? (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक स्कूल के लिए अलग-अलग कौन-कौन से शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद रखे गए हैं? कौन-कौन से पद रिक्त हैं एवं इन्हें कब तक भरा जावेगा? (ग) प्रश्न दिनांक तक धार जिले में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? इसका विवरण उपलब्ध करवाएं। (घ) धार जिले में शिक्षक विहीन संस्था कितनी है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा धार जिला अंतर्गत शासकीय उ.मा.वि. बदनावर एवं शासकीय उ.मा.वि. नागदा को सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत चयनित किया गया है। (ख) स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। रिक्त पदों की विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 एवं ''03'' पर है। रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 पर है। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय दुधवाल शिक्षक विहीन है।
केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 3508 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एवं सांसद/ विधायक निधि अथवा जनभागीदारी योजना इत्यादि अन्य प्रकार से भी अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान की जाती रही हैं? (ख) यदि हाँ तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस प्रकार के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां दी गईं? वर्षवार जानकारी दें l (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में दी गई निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों के परिप्रेक्ष्य में कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे एवं कितने कार्य अप्रारम्भ रहे तथा कितने विलम्बित रहे तो किन कारणों से? वर्षवार जानकारी दें l (घ) साथ ही अवगत कराएं कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्षों में दी गयी स्वीकृतियों के बावजूद तदाशय के कतिपय कारणों से विभिन्न प्रकार की लापरवाहियों हेतु किस प्रकार की कार्यवाही करते हुए कार्यों को निरन्तर किया गया? वर्षवार, कार्यवार, स्थानवार की गई कार्यवाही सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
119. ( क्र. 3509 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्वक एवं रोजगार मूलक तकनीकी शिक्षा सुगमता से दिए जाने हेतु केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक स्वीकृतियां दी जा रही हैं? (ख) यदि हाँ तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं हेतु किस-किस प्रकार की स्वीकृतियां वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक दी गई? वर्षवार जानकारी दें l (ग) पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा में कितने निर्माण कार्य कितनी लागत के स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ? कितने पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे तथा रिडेंसीफिकेशन की प्रस्तावित/अग्रेषित कार्ययोजना की प्रगति क्या रही? उक्ताशय का सम्पूर्ण विवरण दें l (घ) बताएं कि आई.टी.आई. की किस वर्ष में स्वीकृति होकर किन-किन विषयों/ट्रेड को सम्मिलित करते हुए प्रारम्भ किये गये? कितने छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं इस हेतु कितने पदों का सृजन कर कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जावरा के पुनर्घनत्वीकरण से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) विधानसभा क्षेत्र जावरा जिला रतलाम के अंतर्गत विकासखण्ड जावरा एवं पिपलौदा आते हैं, इनमें अगस्त, 2022 से शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। छात्र-छात्राओं के प्रवेश एवं ट्रेड से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
ई-पंचायतों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 3514 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2021 के पश्चात विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में ई-पंचायत को लेकर कुल कितनी राशि खर्च की गयी? ई-पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश ''क'' संदर्भित दिनांक 1 जनवरी 2015 के पश्चात विधानसभा क्षेत्र मंदसौर की विभिन्न पंचायतों में ई-पंचायतों के लिए पंचायतों को कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए दी गयी? कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि शेष है? पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश ''क'' 'ख'' संदर्भित उक्त अवधि में समस्त पंचायतों में ई-पंचायतों के उद्देश्य का पालन हो रहा है? यदि हाँ तो उक्त अवधि में इन पंचायतों के ई-कार्यों की मॉनिटरिंग किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जाँच अधिकारी के नाम एवं पदनाम सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश ''क'', 'ख'' संदर्भित उक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में शासन द्वारा प्रदत्त ई-सामग्री कम्प्यूटर, इनवर्टर, बैटरी, प्रिंटर, व अन्य सामग्री चोरी होने की रिपोर्ट, किस-किस पंचायत ने कब-कब, किस-किस थाने में दर्ज कराई? कितना सामान पुन: प्राप्त हुआ, कितना नहीं? पंचायतवार जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2021 के पश्चात विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में ई-पंचायत को लेकर कोई राशि नहीं खर्च नहीं की गई। ई-पंचायतों का मुख्य उद्देश्य समस्त शासकीय सेवायें उपलब्ध कराना तथा पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संस्थाओं को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से आपस में जोड़ा जाना था। (ख) 01 जनवरी 2015 के पश्चात विधानसभा क्षेत्र मंदसौर की विभिन्न पंचायतों में ई-पंचायतों के लिए पंचायतों को कोई राशि नहीं दी गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी सलंग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
मंडियों का ऑडिट
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
121. ( क्र. 3515 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की मंडियों का कब-कब, कितने-कितने वर्षों में ऑडिट करवाना अनिवार्य है? 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर जिला में किन-किन मंडी समितियों का ऑडिट किस-किस ऑडिटर द्वारा किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित दिनांक 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर जिले की मंडियों में ऑडिट के दौरान कितनी ऑडिट कंडिकायें दर्ज की गयी हैं? विभागीय/स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा कितनी कंडिकाओं का निराकरण किया गया? क्या मंडी समिति द्वारा दर्ज कंडिकाओं को निराकरण करा लिया गया है? क्या स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिकारी द्वारा कितनी कंडिकाओं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर कंडिकाओं को खत्म कर दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क)] (ख) संदर्भित दिनांक 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर मंडी का किन-किन वर्षों का स्थानीय निधि एवं विभागीय अंकेक्षण किया गया? इसमें अंकेक्षण के दौरान कितनी-कितनी कर चोरी या अन्य राशि की वसूली की आपत्ति ली गयी है? बतावें। मंदसौर मंडी के इन आपत्तियों के निराकरण में मंडी समिति के किन-किन अधिकारियों के द्वारा निराकरण कराने में लापरवाही की गई? जानकारी देवें तथा विभाग द्वारा इन मंडी अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही से अवगत करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. कृषि उपज मंडी (मंडी निधि लेखा) नियम 1980 के अध्याय 2 के नियम 5 में स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अध्याय 5 के नियम 74 में आंतरिक लेखा संपरीक्षा संपादित कराये जाने का प्रावधान निहित है। उक्त प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं आंतरिक लेखा संपरीक्षा किया जाता है। 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर जिले की मंडियों में किये गये स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं आंतरिक लेखा संपरीक्षा की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर जिले की मंडी समितियों में स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं विभागीय अंकेक्षण के दौरान दर्ज की गई ऑडिट आपत्तियों की संख्या एवं निराकृत की गई आपत्तियों की संख्याओं का विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर मंडी के स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं विभागीय अंकेक्षण का विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। 1 जनवरी 2015 के पश्चात मंदसौर मंडी के स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किए गए अंकेक्षण में चोरी/वसूली संबंधी कंडिकायें ली गई हैं, जिसका वसूली संबंधी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं विभागीय अंकेक्षण में ली गई आपत्तियों के निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। मंडी समिति द्वारा वसूली एवं आपत्तियों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही की गई है। अत: कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वंचित हितग्राहियों को योजना का लाभ
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
122. ( क्र. 3516 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बागवानी खाद्य उत्पादों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन द्वारा कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है? यदि हाँ तो विस्तृत ब्योरा देवें। (ख) योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक जिलों को कितने-कितने लक्ष्य आवंटित किये गये तथा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध की गई पूर्ति की जिलेवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे तथा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ति न होने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) में की गई पूर्ति के विरुद्ध शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि अनुदान के रुप में भुगतान की गई है तथा कितनी-कितनी राशि का भुगतान अब भी किया जाना शेष है? हितग्राहीवार जिलेवार विस्तृत ब्योरा देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में अनुदान के भुगतान से वंचित हितग्राहियों को कब तक योजना का लाभ मिल सकेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्याम उन्नयन योजना (PMFME) के दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। राज्य योजना म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहायतायें दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट-स अनुसार है। आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों द्वारा ऋण प्रकरणों का रिजेक्शन दर अधिक होने एवं जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति न होने के कारण शत्-प्रतिशत पूर्ति नहीं हुई। राज्य योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर होने से जिलेवार लक्ष्य आवंटित नहीं किये जाते हैं। (ग) प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्यम उन्नयन (PMFME) योजनान्तर्गत हितग्राहीवार जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। भारत सरकार से प्राप्त 19वां बैच तक के हितग्राहियों की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। 20वां बैच के हितग्राहियों की अनुदान राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य योजनान्तर्गत हितग्राहीवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है।
रोजगार मेलों के आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
123. ( क्र. 3517 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 04 वर्षों में प्रदेश के किन-किन जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है तथा आयोजित मेलों के माध्यम से कितने युवाओं द्वारा पंजीयन कराया गया तथा कितने युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या शासन युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के खोले जाने तथा वर्तमान में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सीमेंट उद्योग एवं केमिकल उद्योग से जुड़े नवीन पाठ्यक्रम/कोर्स संचालित करने के संबंध में ऐसे कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है? यदि हाँ तो विस्तृत ब्योरा देवें। (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये नवीन पाठ्यक्रम/कोर्स प्रारंभ किये जाने पर क्या शासन विचार करेगा? यदि हाँ तो तत्ससंबंधी ब्यौरा देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में प्रदेश के समस्त जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आई.टी.आई. विहीन 21 विकासखण्डों में नवीन आई.टी.आई. प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ की जाना है। वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इटारसी एवं रतलाम में केमिकल उद्योग से संबंधित व्यवसाय संचालित है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदर्श आई.टी.आई. का निर्माण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
124. ( क्र. 3520 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर में ए.डी.पी. प्रोजेक्ट अंतर्गत आदर्श आई.टी.आई. का निर्माण कार्य किस एजेन्सी द्वारा किया गया है? इस हेतु कितनी राशि आवंटित की गई एवं कौन-कौन से कार्य किये जाने थे तथा इनको पूर्ण किये जाने की समय-सीमा क्या थी? क्या सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं तो कौन-कौन से कार्य किये जाना शेष हैं? (ख) क्या निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण न किये जाने के कारण बारिश के मौसम में लीकेज की समस्या बनी हुई है? साथ ही पानी निकासी के लिए नाली निर्माण भी नहीं कराया गया? यदि हाँ तो इस गुणवत्ताहीन कार्य के लिए कौन दोषी है? (ग) क्या शासन संभागीय आदर्श आई.टी.आई. के गुणवत्ताहीन निमार्ण कार्यों की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करेगा और कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संभागीय आई.टी.आई., सागर में ए.डी.बी. के अंतर्गत निर्माण कार्य मेसर्स कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमि. (भारत सरकार का उपक्रम), गुरूग्राम, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 2678.19 लाख की राशि आवंटित की गई है, जिसमें मुख्य भवन, 5 भवनों का रिफर्बिशमेंट (प्रशासनिक भवन, स्वर्ण जयंती भवन, जे.डी. ऑफिस, प्री-फेब भवन, केन्टीन) कार्य एवं कैम्पस का विकास कार्य किया जाना था। कार्य पूर्ण करने के लिये 24 माह की समय-सीमा नियत की गई थी, जो दिनांक 19.09.2020 को पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 5 भवनों के रिफर्बिशमेंट (प्रशासनिक भवन, स्वर्ण जयंती भवन, जे.डी. ऑफिस, प्री-फेब भवन, केन्टीन) के अंतर्गत एक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष चार भवनों का कार्य 10 प्रतिशत शेष है। (ख) संभागीय आई.टी.आई., सागर में बारिश के समय में कुछ जगह पर सीपेज की समस्या आई थी, जिसे संविदाकार द्वारा दुरूस्त करा दिया गया है। अनुबंध में दो वर्षाकाल तक लीकेज सीपेज के मरम्मत की गारंटी निर्धारित की गई है, जिसके मद में राशि रूपये 19, 34, 221 चलित देयकों से रोकी गई है। पानी निकासी के लिये नाली निर्माण कराया गया है। सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। मण्डल मुख्यालय भोपाल द्वारा पर्यवेक्षण गुणवत्ता नियंत्रण (एस.क्यू.सी.) हेतु नियुक्ति की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संभागीय आई.टी.आई., सागर का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया है एवं समय-समय पर उपयोग की जाने वाली सामग्री की जाँच प्रयोगशाला एवं एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशाला से कराई गई है। सभी जाँच रिपोर्ट मानक स्तर की पाई गई है। समय-समय पर गुणवत्ता की जाँच हेतु मुख्यालय स्तर पर एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक, म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा भी कार्य का निरीक्षण किया गया है, जिसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता उपयुक्त पाई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को यूरिया/डी.ए.पी का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
125. ( क्र. 3523 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले में किसानों को डी.ए.पी तथा यूरिया उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं तथा किन-किन स्थानों से उनको डी.ए.पी तथा यूरिया दिया जा रहा है? (ख) क्या सिवनी जिले में किसानों में उनकी मांग के अनुरूप डी.ए.पी तथा यूरिया नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें। (ग) क्या सिवनी जिले में किसानों को डी.ए.पी तथा यूरिया लेने हेतु टोकन प्राप्त करना पड़ रहा है एवं वेयर हाउस में लम्बी लाइन लग रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) सिवनी जिले में किसानों को डी.ए.पी. यूरिया सोसायटी के माध्यम से क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बतायें तथा इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सिवनी जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया प्राथमिक सेवा सहकारी समितियों, विपणन समितियों, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, एम.पी. एग्रो एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सिवनी जिले में किसानों को उनकी मांग तथा उपलब्धतानुसार डी.ए.पी. एवं यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में डी.ए.पी. तथा यूरिया की उपलब्धता विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में अधिक मात्रा में रही है। सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के विक्रय केंद्रों में कभी-कभी अधिक भीड़ होने पर जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के द्वारा कृषकों की भीड़ को नियंत्रित करने एवं सुचारू रूप से उर्वरक वितरण हेतु म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, एम.पी. एग्रो एवं विपणन समितियों के भंडारण केंद्रों में कृषकों को लाइन में लगाकर टोकन वितरित कर उर्वरक का सुचारू रूप से वितरण कराया गया है। (घ) सिवनी जिले में बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों के माध्यम से समिति के पात्र किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया प्रदाय किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
126. ( क्र. 3526 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कुल कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं? उनके नामों की सूची विकासखंडवार देवें। (ख) व्यवसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किन-किन वी.टी.पी. देने वाली संस्थाओं से अनुबंध किया गया है? प्रश्नांश (क) में स्कूलों के अनुसार अनुबंध की प्रति देवें एवं अनुबंध अवधि से प्रश्न दिनांक तक संबंधित वी.टी.पी. को कुल कितना भुगतान किया गया है? भुगतान संबंधी विवरण स्कूलवार, विकासखंडवार, संस्थावार संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) अनुबंध अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात कुल कितने विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार में नियोजित किया गया है? स्कूलवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में असेसमेंट एजेन्सी, सर्टिफिकेशन एजेन्सी, प्लेसमेंट एजेन्सी कौन-कौन सी थी? स्कूलवार, बैचवार वर्षवार जानकारी देवें। (ङ) प्रश्न दिनांक की अवधि में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उज्जैन जिले में कुल कितने NGO के साथ अनुबंध किया गया है? NGO's की जानकारी सहित अनुबंध की प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2, '3' एवं '4' अनुसार। (ग) वर्ष 2021 में संपादित होने एवं वर्तमान में विद्यार्थी अध्ययनरत् होने से रोजगार, स्वरोजगार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। प्लेसमेंट एजेन्सी संबंधित वी.टी.पी. ही होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार।
शिक्षकों का संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 3532 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों के संलग्नीकरण पर रोक लगाई गयी है? यदि हाँ तो उस परिपत्र/आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें l क्या इसका पालन मध्यप्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) टीकमगढ़ जिले की हायर सेकेण्डरी स्कूल क्रमांक 2 में पदस्थ श्री संजय पाठक व्याख्याता का आसंजन हाई स्कूल अनंतपुरा में दिनांक 16/07/19 से किये जाने संबंधी आदेश की सत्यापित प्रति देवें l क्या आसंजन समाप्त करने हेतु जिला ग्वालियर शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर टीकमगढ़ को पत्र प्राप्त हुए? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? नहीं तो क्यों नहीं? क्या यह शासन के आदेश का उल्लंघन नहीं है? यदि है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? श्री संजय पाठक व्याख्याता का आसंजन कब तक समाप्त कर मूल पदांकित संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा? (ग) जिला ग्वालियर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक अपनी मूल पदांकित शिक्षण संस्था से अन्य किस शिक्षण संस्था में कब से किस आदेशानुसार अभी तक संलग्न होकर कार्यरत हैं? इन्हें कब तक मूल पदांकित संस्था में कार्यमुक्त किया जावेगा? समयावधि बतावें एवं संस्थावार पूर्ण सूची उपलब्ध करावेंl
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। जी हाँ। जिन जिलों में इस प्रकार की शिकायत या प्रकरण प्रकाश में आते हैं, उन पर कार्यवाही की जाती है। (ख) प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार। जी हाँ। संबंधित लोक सेवक को उसकी मूल संस्था को वापिस किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। श्री संजय पाठक को उनकी मूल संस्था हेतु दिनांक 24.02.2023 को कार्यमुक्त किया जा चुका है। (ग) कोई नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास कार्यों की समीक्षा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
128. ( क्र. 3533 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी आदेश एवं इनके कार्य/कर्त्तव्य संबंधी शासन आदेश की सत्यापित प्रति देवें l जिला ग्वालियर में कार्यरत किस पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं करने की शिकायतें गत 04 वर्षों से प्राप्त हुईं? इसमें किस रोजगार सहायक की किस अधिकारी द्वारा कब जाँच की गयी? परिणाम बतावेंl जाँच जारी है तो पूर्ण होने की समयावधि बतावेंl (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में माननीय विधायक की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के आदेश हैं? यदि हाँ तो डबरा विधानसभा-19 में वर्ष 2017-18 से 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कब-कब बैठक आयोजित की गयी? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें l (ग) क्या त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने हेतु डबरा विधायक ने पत्र क्रमांक विधायक/22/10 दिनांक 11/04/22 एवं समसंख्य पत्र/79 दिनांक 29/08/22 तथा एस.डी.एम. डबरा का पत्र क्रमांक/2200 दिनांक 18/11/21 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डबरा को त्रैमासिक बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश देने के बाद भी अभी तक बैठक आयोजित नहीं की गयी? इस हटधर्मी, लापरवाही एवं शासन आदेश की अवहेलना के लिए सचिव के विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1 अनुसार है। गत 04 वर्षों में वित्तीय अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। दिनांक 14.07.2017, 03.12.2021 व 08.04.2022 में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आम निर्वाचन, उप निर्वाचन एवं कोविड–19 होने के कारण वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अनुविभागीय अधिकारी डबरा के पत्र क्र./2200 दिनांक 18.11.2021 के पालन में दिनांक 03.12.2021 एवं 08.04.2022 को विकास कार्यों समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके उपरांत दूरभाष पर चर्चानुसार माननीय विधायक की व्यस्तता होने के कारण बैठकों का आयोजन नहीं हो सका। अनुविभागीय अधिकारी डबरा के पत्र क्र. 625 दिनांक 08.02.2023 द्वारा माननीय विधायक विधानसभा श्रेत्र डबरा से विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हेतु दिनांक निर्धारित करने हेतु निवेदन किया गया। बैठक निर्धारण दिनांक की सूचना माननीय विधायक से प्राप्त होते ही बैठक आयोजित की जायेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन एवं शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 3540 ) श्री तरबर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ में कितने विद्यालय हैं जो भवनविहीन हैं तथा ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके भवन तो हैं लेकिन वह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? विकासखण्डवार स्कूलवार पृथक-पृथक जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? स्कूलवार विषयवार रिक्त पदों की जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी तथा प्रश्नांश 'क' अंतर्गत भवनविहीन विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश 'क' अंतर्गत जिन विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनकी मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भवनविहीन/क्षतिग्रस्त शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनविहीन नहीं है एवं हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शाला क्षतिग्रस्त नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022-23 में 04 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवन मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये जाकर मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में शेष शाला भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार क्षतिग्रस्त शाला भवनों के मरम्मत कार्य कराये जाएंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तकनीकी समस्या के कारण अपात्र हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 3541 ) श्री तरबर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के अनुमोदन के उपरांत आवास प्लस के माध्यम से आवासहीन परिवारों 36.45 लाख नाम जोड़े गये थे, जिसमें से 3.78 लाख परिवार तकनीकी समस्या के कारण क्या अपात्र कर दिये थे? यदि हाँ तो जब इनके नाम पात्रतानुसार जोड़े गये थे, तो इन्हें ग्राम सभा की अनुमति के बिना अपात्र क्यों किया गया? (ख) क्या विभाग जो नाम तकनीकी समस्या के कारण अपात्र हुये हैं और वह वास्तव में पात्र हैं, उनके नाम फिर से जोड़ने के लिए पृथक से आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? इन पात्र हितग्राहियों के नाम आवास प्लस में जोड़ दिये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास सॉफ्ट पोर्टल से सिस्टम द्वारा स्वत: अपात्र किये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर लंबित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आर.ई.एस. द्वारा सड़क का निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 3542 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में ग्राम झामर गुडवारा प्रधानमंत्री सड़क से मेहका के आर.ई.एस. द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ख) नरसिंहपुर जिले में ग्राम झामर गुडवारा प्रधानमंत्री सड़क से मेहका के आर.ई.एस. द्वारा सड़क कब स्वीकृत की गई एवं कितने कि.मी. स्वीकृत की गई? कितनी लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ग) विकास यात्रा अंतर्गत उक्त सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन है? यदि हाँ तो इस संबंध में जाँच की गई? यदि नहीं तो क्यों? क्या कारण हैं? कारण सहित संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) नरसिंहपुर जिले में ग्राम झामर गुडवारा प्रधानमंत्री सड़क से मेहका के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सड़क में रिग्रेवलिंग का कार्य कराया जा रहा है। (ख) नरसिंहपुर जिले में ग्राम झामर गुडवारा प्रधानमंत्री सड़क से मेहका मार्ग में रिग्रेवलिंग के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति विकास आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 1353 दिनांक 02.03.2022 द्वारा मनरेगा + राज्य मद के अभिसरण से राशि 9.75 लाख की जारी की गई थी। कार्य में मनरेगा अंतर्गत मजदूरी में 1.07 लाख एवं राज्य मद में 0.915 लाख का कुल 2.06 लाख का भुगतान किया जाकर वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। (ग) उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित मार्ग से लगे खेतों में किसानों द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई किये जाने पर आंशिक रूप से मार्ग निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। जिसके फलस्वरूप कार्यपालन यंत्री द्वारा सहायक यंत्री एवं ठेकेदार को सुधार कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिये एवं सुधार कार्य प्रगतिरत है।
अधिकारियों/शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 3546 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में उच्चतर पद पर पद प्रभार देने की कार्यवाही में किन-किन पदों को सम्मिलित किया जाएगा? किन पद का प्रारंभ पदों के किस स्तर से किया जाएगा? (ख) उच्चतर पद पर प्रभार के लिए अधिकारियों/शिक्षकों की पदस्थापना हेतु आदेश सीधे शासन स्तर से जारी किए जाएंगे अथवा पदस्थापना काउंसलिंग द्वारा की जाएगी अथवा किसी अन्य प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? (ग) यदि पदस्थापना शासन स्तर से की जाती है तथा कर्मचारी द्वारा उच्चतर पद पर पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) उच्चतम पद के प्रभार हेतु जिन कर्मचारियों के नाम छूट जाएंगे अथवा जिन कर्मचारी द्वारा उच्चतम पद का त्याग किया जाएगा, उनके लिए अगला प्रावधान कब किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग में प्रचलित भर्ती नियम यथा मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षिणिक सेवा (अमहाविद्यालयेतर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1973, मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग अमहाविद्यालयीन तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1973, मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2016, मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) 2018 संशोधित-2022 की अनुसूची-4 में दर्शित पदों पर प्रभार देने की कार्यवाही इस हेतु तद्नुसार संशोधन के अनुक्रम में प्रावधानित है। नियम 2016 एवं 2018 में उच्च पद पर प्रभार देने सम्बधी संशोधन किया जा चुका है एवं नियम 1973 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में उच्च पद पर प्रभार देने संबंधी कार्यवाही नियोक्ता स्तर से किये जाने का प्रावधान है। शिक्षक संवर्ग के लिए पदस्थापना की प्रक्रिया के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) शासन आदेश के उल्लघंन के लिए सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुक्रम में कार्यवाही का प्रावधान है। (घ) नियमों में किये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राचार्य को राजनैतिक सरंक्षण
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 3547 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कि शासन द्वारा प्रतिदिन 02 पीरियड प्राचार्य एवं अध्यापकों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं? यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि शासकीय क.उ.मा.वि. हमीदिया क्रमांक 01 भोपाल की प्राचार्या के विरूद्ध छात्रों व उनके अभिभावाकों द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करना तथा स्कूल का परीक्षा परिणाम वर्ष 2016 से निरन्तर दिन-ब-दिन गिरता जाना और दुर्व्यहार किए जाने संबंधी जिला शिक्षा अधिकारी सहित सी.एम. हेल्प लाइन में शिकायतें प्राप्त हुई है? (ख) यदि हाँ तो क्या प्राचार्या को राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव के चलते शिकायतों पर कार्यवाही की अपेक्षा रफा-दफा करा लिया जाता है? यदि नहीं तो प्राचार्या की पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के द्वारा क्या-क्या शिकायतें की गई तथा शिकायतों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में शिकायतों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार वर्षवार अवगत करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार।
मंत्रालय में संलग्नीकरण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
134. ( क्र. 3548 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6-10/2003/1/9 भोपाल, दिनांक 03 जून 2003 को मंत्रालय में संलग्नीकरण समाप्त करने बाबत् परिपत्र जारी किया गया था? यदि हाँ तो क्या मध्यप्रदेश सचिवालय में मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार सचिवालयीन सेवा जिनके पद आरक्षित हैं उन्हीं कर्मचारियों को मंत्रालय में पदस्थ करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो क्या उप सचिव मध्यप्रदेश शासन मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र दिनांक 30/11/2006 के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक भोपाल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 के एक कर्मचारी को सचिवालय में 3 माह के लिए कम्प्यूटर संबंधी कार्य हेतु पदस्थ किया गया था? यदि हाँ तो उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश के बगैर मंत्रालय में विगत 17 वर्षों से तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान जैसी महत्वपूर्ण शाखा में पदस्थ है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कब तक तथा क्या कार्यवाही करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
आरोपियों के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. की कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 3552 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य समन्वयक प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण द्वारा पत्र क्रमांक/1018/2022/वि-9/ पी.एम.पी./सथा/2022 भोपाल, दिनांक 22-02-2022 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4778 (विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2021) के संबंध में पत्र लिखा गया था? पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की एक प्रति देवें। क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक किस-किस पर कब व क्या की गई? जारी आदेश/पत्रों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए देवें। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक/47/1119/17/वि-5/2022 स्था. भोपाल दिनांक 09.01.2018 से शोभा निकुंम, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को जो पत्र लिखा था, उस पर प्रश्न तिथि तक क्या हुआ? क्या कार्यवाही के आदेश क्रमांकों/दिनांकों से की गई? सभी उल्लेखित पत्रों की एक-एक प्रति देवें। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अवर सचिव शोभा निकुंम ने कलेक्टर सतना को पत्र क्रमांक 46/1119/17/वि-5/स्था. भोपाल दिनांक 09.01.2018 से जो पत्र लिखा उसकी एक प्रति संलग्न दस्तावेजों (जाँच प्रतिवेदन बी.एल. चंदेल, सहायक संचालक वित्त का) की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बतायें कि कब व क्या कार्यवाही किन-किन आदेश/क्रमांकों से की गई? जारी सभी पत्रों की एक-एक प्रति देवें। अगर नहीं की गई तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में दोषी पाये जाने के बाद भी आरोपियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं कराया गया है? कब तक कराया जायेगा? जारी आदेशों की एक प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 22/02/2022 को नहीं अपितु दिनांक 02/02/2022 को जारी किया गया। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। प्रश्न तिथि तक संबंधितों पर कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। (घ) कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अकादमी के माध्यम से बेराजेगारों से ठगी
[खेल एवं युवा कल्याण]
136. ( क्र. 3556 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2006-07 में विभाग ने युवाओं को शत्-प्रतिशत रोजगार देने के उद्देश्य से DSYW (डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्टस एंड यूथ वेलफेयर अकादमी) की स्थापना दिनांक 29/08/2007 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित प्रथम, खेल पंचायत में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषण के परिप्रेक्ष्य में की गई थी? (ख) यदि हाँ तो क्या उक्त अकादमी में क्यूनी टूर एण्ड ट्रैवल्स टूरिज्म मैनेजमेंट 2D और 3D कम्प्यूटर एनीमेशन जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर डिप्लोमा देने की घोषण भी उक्त पंचयत में की गई थी? (ग) यदि हाँ तो उक्त अकादमी में कुल कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया था? उनमें से किस-किस पाठ्यक्रम के लिए कब-कब तथा कितनी-कितनी फीस जमा कराई गई थी एवं पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कितने छात्रों को डिप्लोमा दिया गया तथा कितने छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? (घ) क्या उक्त अकादमी में वैधानिक मान्यता की शर्तें पूरी नहीं की गई थीं? इसलिये अकादमी की मान्यता फर्जी थी एवं डिप्लोमा देने की वैधानिक पात्रता भी नहीं थी? यदि हाँ तो क्या बेरोजगार छात्रों के साथ इस अकादमी के माध्यम से ठगी की गई है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण ज्ञान-सहभागी (Knowledge-Partner) क्यूनी (Kuoni) नई दिल्ली द्वारा टूर एण्ड ट्रैवल्स टूरिज्म, मैनेजमेन्ट तथा डी.क्यू. इंटरटेन्मेंट (DQ Entertainment) हैदराबाद से 2D और 3D कम्प्यूटर एनिमेशन पाठ्यकम संचालन हेतु अनुबंध (MOU) कर प्रशिक्षण का संचालन किया गया। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक संस्था की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
137. ( क्र. 3563 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक ग्वालियर में लोकसेवा आयोग के माध्यम से जनवरी 2005 के पश्चात हुई किन-किन की किस-किस पद पर चयन/नियुक्तियां हुई हैं? उनके नाम, पद सहित ब्यौरा देवें। (ख) क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार 01/01/2005 के पश्चात उक्त चयनित समस्त तकनीकी शिक्षकों एवं विभागाध्यक्ष व प्राचार्य का जी.पी.एफ. काटा जा रहा है? यदि हाँ तो किस-किस का जी.पी.एफ. किस आदेश/नियम के तहत काटा जा रहा है? (ग) यदि नियमों के विरूद्ध जिनका जी.पी.एफ. काटा जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन हैं एवं क्या सभी चयनितों को ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उक्त कॉलेज में व्याख्याता (गणित) के पद पर कौन-कौन पदस्थ हैं एवं इन्हें सिलेक्शन ग्रेड का लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है? क्या ये लोकसेवा आयोग से चयनित नहीं हैं, इनकी नियुक्ति तदर्थ व्याख्याता के रूप में की गई थी और न ही इनके द्वारा पी.एच.डी. की गई हैं? यदि हाँ तो बतायें। यदि नहीं तो इनकी कथित पी.एच.डी. की जाँच कराई जायेगी? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त कॉलेज में वर्ष 2007 से कॉलेज के भण्डार क्रय समिति के सदस्य कौन-कौन रहे हैं? क्या लंबे समय से इस कमेटी के सदस्य रहने के दौरान अमानक वस्तुएं क्रय किये जाने एवं कुछ विशेष फर्मों को अनुचित लाभ दिलाया गया है, जिसमें भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है? क्या इनके कार्यकाल में सामग्री खरीदी की जाँच कराई जायेगी? यदि नहीं तो क्यों और लंबे समय से भण्डार शाखा में शासन के नियम विरूद्ध समिति का सदस्य बनाया जाना/पदस्थ किया जाना क्या अनुचित है? यदि हाँ तो इन्हें कब तक हटाया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) डॉ. भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ग्वालियर में लोक सेवा आयोग के माध्यम से जनवरी 2005 के पश्चात निम्नानुसार चयन/नियुक्तियां हुई है:-
क्र. |
नाम |
पदनाम |
रिमार्क |
1 |
श्री शशि विकसित |
प्राचार्य |
शासकीय संवर्ग से सेवा भर्ती संवर्ग-2004 में चयनित। |
2 |
श्री अजय कुमार जैन |
विभागाध्यक्ष मैकेनिकल |
शासकीय संवर्ग से सेवा भर्ती संवर्ग-2004 में चयनित। |
3 |
श्री नरेन्द्र प्रताप पटेरिया |
विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल |
शासकीय संवर्ग से सेवा भर्ती संवर्ग-2004 में चयनित। |
4 |
श्री राजेश कुमार सिंह लोधी |
विभागाध्यक्ष कर्मशाला अधीक्षक |
शासकीय संवर्ग से सेवा भर्ती संवर्ग-2004 में चयनित। |
5 |
श्री मृगेन्द्र सिंह रघुवंशी |
विभागाध्यक्ष सिविल |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
6 |
श्री शैलेन्द्र सिंह सत्यार्थी |
विभागाध्यक्ष आई.टी. |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
7 |
श्री रवि मिश्रा |
टी.पी.ओ. |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
8 |
श्री अनिल धवन |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
9 |
श्रीमती किर्ति तोमर |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
10 |
श्री ओम कुमार सोनी |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
11 |
श्रीमती गीतू धवन |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
12 |
श्री मोहन धुर्वे |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
13 |
श्री विवेक असाटी |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
14 |
श्री रामदेव रावत |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
15 |
श्री दीपक राज दुबे |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
16 |
श्रीमती सारिका वार्ष्णेय |
व्याख्याता |
सेवा भर्ती नियम-2004 संवर्ग के तहत चयनित। |
(ख) ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पूर्व से कार्यरत (क) के सरल क्रमांक 1 से 4 के शासकीय संवर्ग के अधिकारियों का जी.पी.एफ अंशदाता होने से शासकीय नियमों के अनुसार जी.पी.एफ काटा जा रहा है। (ग) जी नहीं। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात् चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था लागू नहीं है व उनका जी.पी.एफ. नहीं काटा जा रहा है। (घ) व्याख्याता (गणित) के पद पर केवल श्री मदन लाल भार्गव पदस्थ हैं। श्री भार्गव को सिलेक्शन ग्रेड का लाभ मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-1/21/2003/42/1, भोपाल दिनांक 24.04.2003 के द्वारा दिनांक 28.05.2000 से दिया गया है। श्री मदन लाल भार्गव लोकसेवा आयोग से चयनित नहीं है, नियुक्ति तदर्थ व्याख्याता के रूप में थी और इनके द्वारा पी.एच.डी. नहीं की गयी है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नावधि में तत्कालीन समय में कार्यरत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं 02 वरिष्ठ अधिकारी भंडार क्रय समिति के सदस्य रहे हैं। जिनके नाम (1) श्री दीपक शर्मा (दिवंगत), (2) श्री शशि मोहन गंजू (सेवानिवृत्त), (3) श्री डॉ. एस.एस. शाक्य (सेवानिवृत्त), (4) श्री आलोक अग्रवाल (सेवानिवृत्त), (5) श्री सुरेन्द्र सिंह शर्मा, (6) श्री योगेन्द्र वार्ष्णेय (7) श्री धर्मेन्द्र मित्तल, (8) श्री मृगेंद्र सिंह रघुवंशी, (9) श्री अजय कुमार जैन, (10) श्री शैलेन्द्र सत्यार्थी, (11) राजेश कुमार सिंह लोधी, (12) श्री नरेन्द्र प्रताप पटेरिया, (13) डॉ. बिंदु खरे, (14) श्री मदन लाल भार्गव, (15) डॉ. सीमा पाण्डेय है। सामान्यतः एक समय में 09 सदस्य की समिति कार्य करती है। क्रय समिति द्वारा न कोई अमानक वस्तु क्रय की गयी है एवं न ही किसी विशेष फर्म को अनुचित लाभ दिलाया गया है। क्रय समिति द्वारा सदेव भण्डार क्रय नियम का पूर्णतः पालन किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संस्था द्वारा समय-समय पर क्रय समिति का पुनर्गठन किया गया है। नवीनतम पुनर्गठन आदेश वर्तमान सत्र में ही जारी किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मान्यता देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
138. ( क्र. 3578 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 हेतु सिरोंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं ने एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल को किन-किन संस्थाओं ने नवीन एवं नवीनीकरण के मान्यता के आवेदन प्राप्त हुए हैं? मध्यप्रदेश में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालन हेतु निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के क्या नियम हैं? नियम, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला अधिनियम 2017 एवं मान्यता (संशोधन) नियम 2020 के मापदण्ड अन्तर्गत नवीन मान्यता/ नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022-23 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में कितने विद्यालयों के आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने विद्यालयों को मान्यता दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा आवेदित संस्थाओं में से किन-किन संस्थाओं के निरीक्षण किये गये हैं? निरीक्षण दल में कौन-कौन अधिकारी सम्मिलित थे एवं किन-किन संस्थाओं को मान्यता प्रदाय की जा चुकी है? किन-किन संस्थाओं में निर्णय होना शेष है? निरीक्षण दल के गठन के आदेश व निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आवेदित संस्थाओं को जारी मान्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश के संदर्भ में क्या विभाग द्वारा सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में संचालित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं तथा मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला अधिनियम, 2017 एवं मान्यता (संशोधन) नियम, 2020 के मापदण्ड अन्तर्गत नवीन मान्यता/नवीनीकरण हेतु विद्यालयों की दल गठित कर जांच कराई गई थी? यदि हाँ तो निरीक्षण दल का गठन किये जाने के अधिकार किन अधिकारियों को है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में किन-किन शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दी गई एवं किन-किन शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त की गई है? उनके नाम एवं पते की जानकारी उपलब्ध करावें। फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के संचालकों व सोसायटी प्रबंधन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ड.) प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में अपात्र शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के मामले में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? नाम, पदनाम, बतावें। उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) डी.एल.एड. की मान्यता एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली द्वारा दी जाती है, जिसकी जानकारी राज्य शासन में उपलब्ध नहीं है। प्रश्नांकित अवधि में नवीन मान्यता हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, नवीनीकरण हेतु दो आवेदन प्राप्त हुए। दोनों विद्यालयों की मान्यता नवीनीकृत की गई। (ख) सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल को नवीनीकरण किये विद्यालयों के निरीक्षण दल में सम्मिलित अधिकारियों, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। किसी भी प्रकरण में निर्णय होना शेष नहीं है। निरीक्षण दल के गठन, निरीक्षण प्रतिवेदन, जारी मान्यता प्रमाण-पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला अधिनियम, 2017 एवं मान्यता (संशोधन) नियम 2020 के मापदण्ड अंतर्गत नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण दल गठित कर जाँच कराई गई है। निजी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं का मान्यता नियम 2017 के नियम 8 (1) के अनुसार निरीक्षण दल गठित करने के संबंध में यह प्रावधानित है कि ''जिला शिक्षा अधिकारी, सोसायटी/ट्रस्ट से पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन प्रारूप ऑनलाइन प्राप्त होने पर, संभागीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन से एक निरीक्षण दल गठित करेगा''। (घ) प्रश्नांकित अवधि में सिरोंज विधानसभा अंतर्गत हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी मान्यता नवीनीकृत की गई, संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार एवं किसी भी संस्था की मान्यता समाप्त नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश ''घ'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन
[स्कूल शिक्षा]
139. ( क्र. 3587 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा 29/8/22 को जावक क्रमांक 44/12/2019/20-2 द्वारा बस्ते का वजन कम करने के उद्देश्य से आदेश जारी किये गये हैं? क्या उक्त आदेश प्रदेश के समस्त अशासकीय/अनुदान प्राप्त संस्थानों पर भी लागू हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में भोपाल जिले के अशासकीय/अनुदान प्राप्त संस्थाएं किन-किन बोर्डों से मान्यता प्राप्त हैं? क्या निर्धारित दुकान से पुस्तकें क्रय करने हेतु संस्थाओं द्वारा पालकों को निर्देश दिये जा सकते हैं? (ग) भोपाल स्थित सेंट मेरी स्कूल सेकेण्ड स्टॉप भोपाल के द्वारा निर्धारित दुकान ने पुस्तकें क्रय किये जाने के संबंध में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि हाँ तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन द्वारा स्कूलों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था किये जाने के निर्देश है? यदि हाँ तो क्या सेन्ट मेरी स्कूल द्वारा निजी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्यों नहीं की है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) भोपाल जिले के अशासकीय/अनुदान प्राप्त संस्थाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आई.सी.एस.ई. बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। जी नहीं। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राइज विद्यालयों की स्थानांतरण प्रक्रिया
[स्कूल शिक्षा]
140. ( क्र. 3588 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सी.एम. राइज योजना कब से जिलेवार कितने विद्यालयों में लागू है? इस योजना में स्टाफ की पदस्थापना के क्या नियम हैं? कितने विद्यालयों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है? इन विद्यालयों में क्या मूलभूत सुविधाओं के साथ इन विद्यालयों का संचालन किया जाना है? संहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम. राइज विद्यालयों में कितने प्रतिशत पदों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरण किया गया है? जिलेवार, विद्यालयवार, संस्था का नाम, संस्था कोड, प्राचार्य का नाम, मूल पदनाम, कब से पदस्थ हैं, कितना स्टाफ पूर्व से एवं कितना स्टाफ नई नीति के नीति/निर्देशों/नियमों के अनुपालन में पदस्थ किया गया है? शिक्षक का नाम, मूल पदनाम, प्रक्रिया, संकाय सहित बतायें। कितने विद्यालयों में कितने शिक्षकों की कमी है तथा कितने विद्यालयों में कितने शिक्षक अधिक है, सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में शिक्षकों के अलावा पी.टी.आई., लैब असिस्टेंट, योग शिक्षक, एन.सी.सी. शिक्षक, खेल शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी सहित अन्य किन-किन पदों पर स्टाफ पदस्थ किया गया है? उनकी पदस्थापना के क्या नियम हैं? कब, कितने स्टाफ की पदस्थापना सी.एम. राइज विद्यालयों में किस के आदेश से ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया से किये गये हैं? जिलेवार, संस्थावार, नाम, मूल पदनाम, किस संस्था से किस संस्था में किये गये हैं, आदेशों की ऑनलाइन/ऑफलाइन आदेशों की प्रति सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने स्टाफ ने आदेशों के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कर लिया है? कितने किस कारण से लंबित हैं? कब तक इन शिक्षकों को सी.एम. राइज विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करा लिया जायेगा? सी.एम. राइज विद्यालयों में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में कितनी नस्ती स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री के कार्यालय स्तर पर कब से क्यों लंबित है? (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में मा. मुख्यमंत्री कार्यालय से (ए-प्लस) की कितने आदेश/नोटशीट, कितने शिक्षकों की प्राप्त हुई है? उन पर कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 3591 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उ.मा.वि. संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या कितनी हैं? क्या छात्र संख्या अनुसार आवश्यक फर्नीचर, भवन उपलब्ध हैं? कितने विद्यालयों में फर्नीचर, भवन की कमी है? विद्यालयवार जानकारी देवें। (ख) इन विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल व्यवस्था किस प्रकार की उपलब्ध है? यदि नहीं, तो किस कारण? कितने विद्यालयों में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध है? आर.ओ. वॉटर प्लांट कब स्थापित किया गया? कितनी राशि व्यय हुई, उनकी गारन्टी अवधि क्या है? वर्तमान में कितने वॉटर प्लांट चालू हैं, कितने कब से बन्द हैं? बन्द होने के कारण की विद्यालयवार जानकारी देवें। (ग) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर क्लासेस के माध्मय से पढ़ाई की जाती है? प्रत्येक विद्यालय में कितने कम्प्यूटर स्थापित हैं? उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारन्टी अवधि क्या है? उत्तर दिनांक तक कितने चालू हैं एवं कितने कब से बन्द हैं? विद्यालयवार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अनुपपूर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग अंतर्गत एक सी.एम. राइज स्कूल शा.उ.मा.वि. मॉडल स्कूल पुष्पराजगढ़ संचालित है। उक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र संख्या 531 है। छात्र संख्या अनुसार 298 नग डयूलडेस्क एवं भवन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख) शा.उ.मा.वि. मॉडल स्कूल पुष्पराजगढ़ विद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. 2012 से स्थापित किया गया है। आर.ओ. में 7790 रू. की राशि व्यय हुई है। आर.ओ. की गारंटी अवधि 3 वर्ष की थी। वर्तमान में आर.ओ. चालू है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पेयजल की व्यवस्था हैण्डपंप/पाइपगत जल आपूर्ति के माध्यम से की जा रही है। शालाओं में आर.ओ. वाटर प्लांट नहीं लगाया गया है, का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अनुपपूर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग अंतर्गत एक स्कूल सी.एम. राइज स्कूल शा.उ.मा.वि. मॉडल स्कूल पुष्पराजगढ़ संचालित है, जिसमें कम्प्यूटर की संख्या 5 है। उक्त कम्प्यूटर 2014 में क्रय किया गया था, जिस पर राशि रू. 184349.00 का व्यय हुआ। कम्प्यूटर की गांरटी 3 वर्ष की थी, सभी चालू हालत में हैं। कक्षा 1 से 8 तक कम्प्यूटर के माध्यम से पढाई का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसान ऋण माफी योजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
142. ( क्र. 3592 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ श्रम किसान ऋण माफी योजनांतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों के ऋण माफ किये जा चुके हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन किसानों के ऋण माफ किये गये हैं? उन के नाम, पिता का नाम, ग्राम एवं कुल माफ की गई राशि की सूची देवें। (ग) क्या इस योजना अन्तर्गत जिन किसानों को लाभ नहीं मिल सका है? उन्हें कब तक दिया जावेगा? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं स्वत्वों का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
143. ( क्र. 3595 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में कितने प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी लोक सेवक दिनांक 01.01.2022 से 31.01.2023 तक सेवानिवृत्त हुए ? कितने लोक सेवकों को सेवानिवृत्त पर समस्त देय स्वत्वों का भुगतान हुआ और नियमित पेंशन मिल रही है? जानकारी का नाम एवं पदनाम सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि शेष कितनों को पेंशन नियम-74 के तहत अंतरिम पेंशन और स्वत्वों का भुगतान किया गया और कितनों को पेंशन नियम-64 के तहत अन्तिम पेंशन और स्वत्वों का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी नाम एवं पदनाम सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि सागर संभाग में ऐसे कितने प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी हैं जिन्हें सेवानिवृत्त तिथि से प्रश्न दिनांक तक देय किसी भी तरह की अंतरिम या अंतिम पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी नाम एवं पदनाम सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि पेंशन एवं स्वत्वों का भुगतान नहीं किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है? विभाग द्वारा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सागर संभाग अंतर्गत प्रथम श्रेणी के 02 एवं द्वितीय श्रेणी के 62 लोक सेवक दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.01.23 तक सेवानिवृत्त हुए है, इनमें से 46 लोक सेवकों को देय स्वत्वों का भुगतान होकर नियमित पेंशन मिल रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के आधार पर पेंशन नियम-74 के तहत एक लोक सेवक को तथा पेंशन नियम-64 के तहत दो लोक सेवकों को अन्तरिम पेंशन एवं स्वत्वों का भुगतान किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में शेशांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एस.आर. फण्ड से पंचायतों में निर्माण कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
144. ( क्र. 3601 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2023 तक सी.एस.आर. फण्ड से ग्रेसिम, केमिकल डिवीजन, लैंक्सेस, आरसील, गुलब्राण्डसन, मण्डेलिया केमिकल, क्लीरेंट इण्डस्ट्रीज, स्वास्तिक क्लोरोफिन एल.एल.पी. आदि द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की है? (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2023 तक पंचायत क्षेत्रों में पंचायतों की सहायता से उपरोक्त उद्योगों द्वारा सी.एस.आर फण्ड से क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगाँव ) : (क) कंपनी अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। अत: राज्य शासन के अधीन वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती, अपितु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. अंतर्गत अनुमोदित पॉलिसी/कार्यों व स्वीकृत राशियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वांछित जानकारी कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर प्राप्त की जा सकती है।
विद्यार्थियों को गणवेश एवं सायकिल का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 3602 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरोद क्षेत्र के शा.प्रा.वि./मा.वि. में छात्र/छात्राओं की 2021-2022 व 2023 में गणवेश व सायकिल अप्राप्त हैं? क्या कारण हैं? दो सत्र का गणवेश एवं सायकिल वितरित नहीं की गई है? इन्हें कब तक वितरित कर दी जाएगी? संपूर्ण विवरण देवें। (ख) शासकीय शाला के एस.एम.सी. के खाते विगत 2 वर्षों से बंद करवा दिये हैं? विगत दो वर्षों से शाला में लगने वाले खर्च शिक्षक वहन कर रहे हैं? क्या शासन इन्हें पुन: चालू करेगा? (ग) क्या क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन का खाद्यान्न दो से छ: माह बाद दिया जा रहा है? वर्तमान में माह दिसम्बर 2022 व जनवरी 2023 का खाद्यान्न अभी तक अप्राप्त है? क्या शासन खाद्यान्न अग्रिम दिये जाने का आदेश प्रदान करेगा? (घ) क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की वर्तमान व्यवस्था कौन कर रहा है? एस.एम.सी. के खाते दो वर्ष से बंद हैं? क्या इसका भार शिक्षक वहन कर रहे हैं? यदि हाँ तो दो वर्ष की राशि का भुगतान शिक्षकों को किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों और कब तक कर दिया जाएगा? (ड.) क्या स्व-सहायता समूह भोजन बनाने वाली संस्था मध्यान्ह भोजन का खाद्यान्न गत छ: माह से समय पर नहीं मिल रहा है? इस कारण मध्यान्ह भोजन बंद है? यदि हाँ तो जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई है और नहीं तो क्यों और कब तक मध्यान्ह भोजन की सामग्री प्राप्त की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सत्र 2021-22 में कोविड-19 संक्रमण के कारण विद्यालयों का संचालन बाधित होने एवं 2022-23 में स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय के कारण विलंब हुआ है। सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में कक्षा-5वीं एवं 8वीं तथा सी.एम. राइज के विद्यालयों में गणवेश की राशि प्रदाय कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में सायकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) सत्र 2021-22 से भारत शासन के निर्देशानुसार खाते बंद किये गये हैं। जी नहीं। जी नहीं। (ग) जी नहीं। माह दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 का खाद्यान्न जारी किया जा चुका है। खाद्यान्न अग्रिम रूप से प्रदान किये जाने हेतु पूर्व से ही निर्देश जारी है। (घ) मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था वर्तमान में जिला पंचायत उज्जैन के माध्यम से की जा रही है। अधिकांश शालाओं में महिला स्व-सहायता समूह मध्यान्ह भोजन का संचालन कर रहे हैं। जहां पर SMC के द्वारा मध्यान्ह भोजन का संचालन किया जाता हैं, वहां मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु खाता संचालित है, जिसमें जिला पंचायत उज्जैन के द्वारा मध्यान्ह भोजन की राशि भेजी जा रही है। (ड.) जी नहीं। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजगढ़ जिलांतर्गत सड़कों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
146. ( क्र. 3605 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2022 तक मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अंतर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं? कितनी सड़कें पूर्ण हो गई हैं एवं कितनी सड़कें निर्मित होना बाकी हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि कुछ सड़कें अपूर्ण हैं, तो कब तक पूर्ण हो जायेंगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पूर्ण हुई सड़कों पर क्या एम.पी.आर.सी.पी. योजना डामरीकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो जिन सड़कों पर डामरीकरण कर दिया गया है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि कुछ सड़कों पर डामरीकरण नहीं हुआ है, तो कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 20 सड़कें स्वीकृत हुईं, 18 सड़कें पूर्ण, 01 सड़क निरस्त एवं 01 सड़क अप्रारंभ है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 01 सड़क अपूर्ण है, जिसे दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कराया जावेगा। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित 18 ग्रेवल मार्गों में से 01 सड़क में डामरीकरण का कार्य किया गया है। शेष पूर्ण कराई गई 17 सड़कों पर डामरीकरण का कार्य स्वीकृत नहीं होने से कार्य नहीं कराया गया है। वर्तमान में डामरीकरण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
147. ( क्र. 3606 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना हेतु क्या योजना एवं अर्हताएं चयन करने की प्रक्रिया में अपनाई जाती हैं? (ख) क्या राजगढ़ जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी की सेवा निवृत्ति हो चुकी है? यदि हाँ तो वर्तमान में किसके पास प्रभार है? जिन्हें प्रभार दिया गया है, क्या वह नियमित जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ है? यदि नहीं, तो नियमित जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना राजगढ़ में कब तक कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उप संचालक लोक शिक्षण की पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर की जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से सहायक संचालक/प्राचार्य को अस्थायी रूप से प्रभार दिया जाता है। (ख) जी हाँ। श्री के.एस. भिलाला, (मूल पद प्राचार्य हाई स्कूल) प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खिलचीपुर के पास जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ का अतिरक्ति प्रभार है। जी नहीं। उप संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी का पद शत्-प्रतिशत पदोन्नति का है। विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सामग्री क्रय की उच्च स्तरीय जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
148. ( क्र. 3610 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की जनपद पंचायतों में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी सामग्री से जनपद भवनों का मरम्मत कार्य कराया गया है? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ख) क्या प्रश्नांकित सामग्री क्रय करने हेतु भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है तथा जनपद भवनों की मरम्मत हेतु किस मद से कब-कब कितना-कितना व्यय किसकी अनुमति से किया गया है? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ग) किस-किस संस्था से भवन मरम्मत सामग्री क्रय हेतु कब-कब, कौन-कौन सी फर्म से कोटेशन प्राप्त किये गए हैं? विस्तृत जानकारी वर्षवार दी जावे। (घ) क्या अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यों हेतु नियम विरूद्ध कार्य किये गये हैं? यदि हाँ तो उच्च स्तर से जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) नियम विरूद्ध कार्य के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरांत दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनपद पंचायत में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 3611 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत देवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5144, देवास दिनांक 25/05/2016 एवं पत्र क्रमांक 8125, देवास दिनांक 22/12/2016 जारी कर जनपद पंचायत कन्नौद, खातेगाँव में वर्ष 2008 से संस्था को गंभीर वित्तीय अनियमितता हानि पहुंचाने एवं नियम विरूद्ध भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सी.ई.ओ. खातेगाँव, कन्नौद, जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ तो निर्देश की छायाप्रति दी जावे। (ख) क्या प्रश्नांकित के संबंध में आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3420/2017, उज्जैन दिनांक 09/05/2017 से जिला पंचायत देवास को उक्त शिकायत की जाँच के निर्देश दिये गये थे? छायाप्रति दी जावे। (ग) क्या उक्त शिकायत की जाँच करवाई? यदि हाँ तो किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब जाँच की गई? नाम एवं पद का उल्लेख किया जाकर जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्नांकित जाँच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? दोषियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांकित पत्र निर्देश दिनांक 25/05/2016 एवं दिनांक 22/12/2016 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित पत्र दिनांक 09/05/2017 की प्रति जिला पंचायत देवास में उपलब्ध नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
आजीविका मिशन योजनान्तर्गत सम्पादित कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
150. ( क्र. 3677 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्डौरी एवं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आजीविका मिशन योजना के तहत संचालित कार्यों में अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में कार्यों को संपादित नहीं क्यों किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, क्यों? (ग) क्या प्रश्नांकित क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं को जोड़ने का कार्य चल रहा है? यदि हाँ तो कितनी वित्तीय सेवाएं जिले में संचालित हो रही हैं? प्रश्नांकित क्षेत्र में आजीविका मिशन अंतर्गत समूहों को कितनी सहायता राशि दी जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत जिला डिण्डौरी एवं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समय-सीमा में कार्य किया जा रहा है। समय-सीमा में कार्य सम्पादित नहीं करने के प्रकरण प्रकाश में नहीं आए हैं। (ख) जिला डिण्डौरी एवं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र में अनेक सूक्ष्म उद्यम जैसे - किराना दुकान, सेंटिंग, मनिहारी दुकान, आटा चक्की आदि स्थापित हो चुके हैं। जिला डिण्डौरी अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरसेटी से 635, डी.डी.यू.जी.के.वाय. से 286 एवं रोजगार मेलों के माध्यम से 1488 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। विधानसभा शहपुरा अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरसेटी से 277, डी.डी.यू.जी.के.वाय. के माध्यम से 143 एवं रोजगार मेलों के माध्यम से 406 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण/रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) वित्तीय सेवायें एवं आजीविका गतिविधियां मिशन के महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। मिशन द्वारा संचालित की जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बैंक से सम्बधित लेन-देन खाता खोलना, पेंशन की राशि आहरण कराना, बीमा कराना एवं अन्य बैंक सम्बंधी कार्यों में सहयोग करने का कार्य बीसी सखियों द्वारा किया जाता है। प्रश्नांकित क्षेत्र में आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूहों की महिलाओं द्वारा आजीविका गतिविधियां संचालित करने हेतु मिशन की मार्गदर्शिका अनुरूप चक्रीय निधि (आर.एफ.) अंतर्गत प्रति समूह - 20, 000/- से 30, 000/- एवं आजीविका निवेश निधि (सी.आई.एफ.) प्रति समूह 1, 10, 000/- रू. तक की सहायता राशि आजीविका गतिविधि हेतु दी जा रही है।
नवीन जनपद पंचायत बनाया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
151. ( क्र. 3698 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्रश्न क्र. 2051, नगर लिधौरा खास जिला टीकमगढ़ में नगर पंचायत कार्यालय खोले जाने के लिए जनहित में किया गया था? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि क्या जनपद पंचायत जतारा बहुत बड़ी नहीं है? अगर उत्तर हाँ है तो निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि विभाग द्वारा नवीन जनपद पंचायत लिधौरा खास बना दिया जावेगा तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्रश्न क्रमांक 2051 जनपद पंचायत कार्यालय खोले जाने के संबंध में किया गया था न कि नगर पंचायत कार्यालय खोले जाने के लिए। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
रोजगार
मेले के
सम्बन्ध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
1. ( क्र. 26 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में किन- किन स्थानों पर किस-किस तारीख में किस-किस विभाग द्वारा रोजगार मेले लगाये गये? (ख) उपरोक्त में से प्रत्येक रोजगार मेले में अलग-अलग कितने-कितने बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया बेरोजगार युवकों और युवतियों की संख्या अलग-अलग बताएं। (ग) इन रोजगार मेलों में से प्रत्येक में कितने-कितने बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मिला। जिन्हें रोजगार मिला उन्हें मिलने वाले पैकेज की भी जानकारी दें। (घ) उक्त रोजगार मेले में कितना-कितना व्यय हुआ मेलेवार जानकारी उपलब्ध करवाएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत आयोजित रोजगार मेलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
स्कूलों की पुताई एवं मरम्मत कार्य में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 201 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कुल कितनी राशि स्कूलों की पुताई, मरम्मत, चाक, डस्टर एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हेतु स्कूलवार कितनी-कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक व्यय की गई? विवरण देवें। (ख) विधानसभा सेंधवा अंतर्गत प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की मरम्मत एवं पुताई में चाक डस्टर में स्कूलवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्तमान में कौन-कौन से स्कूल हैं, जिनमें पुताई एवं मरम्मत कार्य शेष हैं? (ग) क्या उक्त कार्य विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी निविदा, टेन्डर के कराये गये हैं तथा पुताई एवं मरम्मत कार्य पूर्णत: गुणवत्ताविहीन हैं? क्या स्कूलों में न ही मरम्मत और न ही पुताई हुई हैं लेकिन बिल स्वीकृत कर राशि आहरित कर ली गई हैं? उक्त कार्यों का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया हैं? विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह पुताई में उपयोग होने वाले डिस्टेम्पर, पेन्टस, आयरन पेन्टस, वुडन पेन्टस किसी ब्रान्डेड कंपनी के उपयोग नहीं किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला बड़वानी में सत्र 2020-21 में राशि रू. 4,52,71,292/-, 2021-22 में राशि रू. 3,24,29,895/- एवं 2022-23 में राशि 19,56,186/- इस प्रकार कुल राशि रू. 7,96,57,373/- राशि पुताई, चाक, डस्टर एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हेतु प्रश्न दिनांक तक व्यय की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधान सभा सेंधवा अंतर्गत प्रायमरी एवं मिडिल स्कूलों की मरम्मत एवं पुताई में चाक, डस्टर में स्कूलवार व्यय की गई राशि की जानकारी एवं वर्तमान में पुताई एवं मरम्मत कार्य शेष है की स्कूलों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शाला स्तर के सभी कार्य शाला प्रबंधन समितियों द्वारा कराये गये है। चूंकि यह कार्य छोटे-छोटे है अतः पृथक से कोई निविदा नहीं बुलायी गयी। कराये गये कार्य गुणवत्तापूर्ण है एवं किसी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
वर्षवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
3. ( क्र. 202 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिलांतर्गत जिला खेल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार किन-किन मदों से कितनी-कितनी राशि का आवंटन किन-किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराया गया है? वर्षवार उपलब्ध करायें गये आवंटन की विस्तृत जानकारी मदवार दी जाए। (ख) शासन से प्राप्त आवंटन का उपयोग जिला खेल अधिकारी बड़वानी द्वारा किन-किन कार्यों में किया गया? प्राप्त आवंटन से कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? क्रय की गयी सामग्री का उपयोग किस प्रकार कहां-कहां किया गया? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या शासन के निर्देशानुसार जिला खेल अधिकारी बड़वानी द्वारा सेंधवा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कब-कब खेल प्रशिक्षण आयोजित किए गए? किन-किन खेल परिषदों को क्या-क्या खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई? नामवार, कीमतवार, विस्तृत जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराई जाए।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला बड़वानी को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार आवंटन की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक शासन से प्राप्त आवंटन से जिला खेल अधिकारी बड़वानी द्वारा क्रय सामग्री, दर व उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये आयोजित प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। खेल परिषदों को खेल सामग्री प्रदाय नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अमृत सरोवर योजना के तहत बनाये गये तालाबों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 211 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत शिवपुरी जिले में अमृत सरोवर के तहत कहां-कहां पर वन भूमि में तालाब बनाये गये हैं? जानकारी ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार लागत सहित जानकारी देवें? (ख) मनरेगा योजना अन्तर्गत किस-किस जन प्रतिनिधि की अनुशंसा पर वन भूमि में कहां-कहां पर तालाब स्वीकृत किये एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों पर वन भूमि में कहां-कहां पर कितने अमृत सरोवर स्वीकृत किये, कार्यवार जानकारी देवें? (ग) विधानसभा क्षेत्र करैरा में मनरेगा योजना अन्तर्गत ऐसे कितने तालाब हैं जो वन भूमि पर बनाये गये है। क्या वन भूमि में बनाये गये अमृत सरोवर तालाब की परमीशन वन विभाग ने दी। कार्यवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में वन भूमि में बनाये गये तालाबों की संख्यात्मक जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत शिवपुरी जिले में अमृत सरोवर के तहत वन भूमि में बनाये जा रहे तालाबों की विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर वन भूमि में बनाये गये तालाबों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नकर्ता द्वारा वन भूमि पर करैरा जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत दिदावली के ग्राम दीवट में नवीन तालाब निर्माण आड़ा नाले पर स्वीकृत किया गया है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र करैरा में वन भूमि पर बनाये जा रहे तालाबों की संख्या 04 है। वन विभाग द्वारा वन भूमि में बनाये जा रहे अमृत सरोवर तालाबों की अनुमति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वन भूमि पर बनाये गये तालाबों की संख्या 19 है।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 511 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेधावी छात्र योजनांतर्गत छतरपुर जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने छात्रों को लैपटॉप प्रदाय हेतु चुना गया था? कितनों को लेपटॉप प्रदाय किया जा चुका है? कितने छात्र शेष हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं होने से इन विद्यार्थियों हेतु योजना क्रियान्वित नहीं की गई। सत्र 2021-22 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में छतरपुर जिले के 1914 पात्र सभी विद्यार्थियों को लेपटाप क्रय हेतु विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में छतरपुर जिले में कोई पात्र विद्यार्थी शेष नहीं है।
मनरेगा योजना अंतर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 723 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला दमोह द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत कितनी सड़कों के प्रस्ताव भोपाल स्तर पर अनुमति हेतु भेजे गये? नामवार, स्थलवार व राशिवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) क्या शासन स्तर से अनुमति आवश्यक है? यदि हाँ तो शासन स्तर पर लंबित मनरेगा योजनान्तर्गत मार्गों को कब तक स्वीकृति प्रदाय की जाकर प्रारंभ कराया जा सकेगा? समय-सीमा सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला पंचायत दमोह द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत 42 कार्यों के प्रस्ताव अनुमति हेतु भेजे गये हैं। नामवार, स्थलवार व राशिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। खेत/सुदूर सड़क की स्वीकृति के संबंध में म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 9868/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में यथोचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। सुदूर सड़क के कार्य वृहद लागत एवं सामग्री मूलक है। ग्राम पंचायत के सीमित लेबर बजट एवं योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सुनिश्चित करने की बाध्यता होने के कारण कार्यों की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
मुरमीकृत मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 724 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला दमोह में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कितने ग्रेवल मार्गों को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में स्वीकृत किया गया हैं? सड़कवार, राशिवार व ग्रामवार जानकारी बतायें। (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत ग्रेवल मार्गों को किस कार्य एजेंसी द्वारा कब तक पूर्ण कराया जावेगा? समय-सीमा सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला दमोह में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 38 ग्रेवल मार्गों को वर्ष 2021-22 व 2022-23 में स्वीकृत किया गया हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
8. ( क्र. 729 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दमोह के हटा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम गैसाबाद में सीमेंट फैक्ट्री खोले जाने हेतु शासन द्वारा आदेश प्रसारित किये गये थे? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) साथ यह बतायें कि कितनी भूमि का अंतरण सीमेट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किया गया था व किन-किन को भूमि खरीदी की कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई थी? नाम व राशिवार सूची उपलब्ध करायें एवं सीमेंट फैक्ट्री का कार्य कब तक प्रारंभ होगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 01/05/2019 द्वारा मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. को ग्राम-गैसावाद, तहसील-हटा, जिला-दमोह में सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु टॉर (Term of Reference) जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) कंपनी को सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 2.286 हेक्टेयर शासकीय भूमि दिनांक 19/10/2020 को आवंटित की गई है तथा कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार कंपनी द्वारा 89 किसानों की 67.01 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई है, नामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जिसमें क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल एवं भुगतान की गई राशि का उल्लेख है। इकाई द्वारा उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक अनुमतियॉं प्राप्त किये जाने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही अक्टूबर 2023 तक की जावेगी तथा वर्ष 2025 तक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की संभावना है।
संविदा शिक्षक वर्ग-1, 2, 3 की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 744 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा शिक्षक वर्ग- 1,2,3 के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के परिणाम आने के उपरांत भी नियुक्ति नहीं की जा रही है, यह कब तक की जायेगी? (ख) शिक्षा विभाग में डी.पी.सी. का प्रभार राजस्व के अधिकारियों को सौंपना उचित नहीं हैं, इससे गुणवत्ता में कमी आती हैं, उक्त प्रक्रिया कब तक समाप्त की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती का प्रावधान नहीं हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दिनांक 29.09.2022 को एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु दिनांक 19.10.2022 को विज्ञापन जारी कर कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। समग्र सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जिन जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के पद रिक्त हैं, वहां कार्य सुविधा की दृष्टि से तात्कालिक व्यवस्था अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रभार दिए गए हैं।
ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ को नगर पंचायत बनाये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 748 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ (गुना) में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए इसे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत है? (ख) यदि नहीं तो उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर बजरंगगढ़ गुना को नगर पंचायत कब तक घोषित किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।
ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 779 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किस वर्ष में ग्राम पंचायत स्तर पर जनपद पंचायत भांडेर द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई? रोजगार सहायक की नियुक्ति विभाग के किन नियमों के आधार पर की गई? (ख) चयन समिति में किन-किन अधिकारियों को नामित किया गया था?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2012 में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्र. 5335 दिनांक 02.06.2012 में उल्लेखित नियमों के आधार पर की गई। (ख) चयन समिति में निम्न अधिकारी नामित किये गये :- 1. श्री विजय कुमार खैमरिया, विकास विस्तार अधिकारी, भाण्डेर 2. श्री आर.एन. पालिया, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक 3. श्री रवि गोस्वामी, पीसीओ 4. श्री कालका प्रसाद निरंजन, एडीईओ 5. श्री जाकिरउद्दीन सिद्दिकी, एडीईओ 6. श्री सूरज सिंह जाटव, लेखापाल 7. श्री मनोज कुमार चौरसिया, कैशियर।
वर्ष 2020 से 2023 तक जारी की गई राशि की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 781 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र भाण्डेर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शालावार कितनी राशि जारी की गई शासन द्वारा जारी की गई राशि से क्या कार्य कराया गया? (ख) कार्य का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया राशि की उपयोगिता टेंडर के माध्यम से की गई अथवा शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से। (ग) क्या जारी की गई राशि के भुगतान की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई गई यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उपलब्ध राशि से भुगतान शाला प्रबंधन समितियों द्वारा किया गया एवं किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में शाला स्तर तक जीरो बैलेंस खाते नहीं खुल पाने के कारण उनके व्यय सीमा, संबंधित विकासखण्ड को प्रदाय की गयी थी, संबंधित शाला के प्रस्तावानुसार, देयक प्रस्तुत करने पर संबंधित फर्मों को विकासखण्ड स्तर से भुगतान किया गया जिसमें मुख्यतः कम्पोजिट ग्रांट में स्टेशनरी, चॉक, डस्टर, केलेण्डर, बच्चों के लिए विज्ञान सामग्री, बच्चों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र, यूथ क्लब, सेल्फ डिफेंस इत्यादि मदों एवं टायलेट पर व्यय किया गया विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शाला स्तर पर जारी की गई राशि के कार्य का मूल्यांकन संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा एवं निर्माण कार्यों को जारी की गई राशि के कार्य का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा किया गया है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में प्रश्नाधीन कार्यों हेतु जारी निर्देश अनुसार राशि रूपये 05 लाख तक के साधारण मरम्मत के कार्यों के मूल्यांकन नहीं कराये जाने के निर्देश है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता। साधारण मरम्मत के कार्य, भवन प्रभारी द्वारा लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कराये गये है। (ग) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शाला स्तर पर जारी की गई राशि का भुगतान शाला प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाकर बी.आर.सी.सी. स्तर से किया गया। निर्माण कार्यों को जारी की गई राशि के भुगतान के पूर्व संबंधित उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन किया जाकर, सहायक यंत्री द्वारा संबंधित स्थल पर कार्य उपरांत सत्यापन किया जाता है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में जारी की गई राशि के संबंध में किसी प्रकार की अद्यतन शिकायत नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
मानदेय का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 782 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत भांडेर की 68 पंचायतों के ग्राम पंचायत सरपंच को 2015 से 2022 तक कितना मानदेय प्रदान किया गया? (ख) कितने माह का मानदेय शेष रह गया है? (ग) मानदेय प्रदान ना करने का कारण क्या है? क्या संबंधित पर कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
विद्यालयों में एन.सी.सी. का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 823 ) श्री
रामपाल सिंह : क्या राज्य
मंत्री,
स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) रायसेन
जिले के
किन-किन
विद्यालयों
में एन.सी.सी.
संचालित है, किन-किन
विद्यालयों
में एन.सी.सी.
संचालित
करवाने के
प्रस्ताव/आवेदन
पत्र एन.सी.सी.
संचालनालय
तथा विभाग को
कब-कब प्राप्त
हुए तथा उन पर
आज दिनांक तक
क्या-क्या
कार्यवाही की
गई? (ख) हायर
सेकेण्डरी
तथा हाई स्कूल
में एन.सी.सी.
प्रारंभ
करवाने हेतु
क्या-क्या
प्रक्रिया
मापदण्ड है? पूर्ण विवरण
दें। (ग) विभाग एवं
एन.सी.सी.
संचालनालय
द्वारा
विद्यालय, एन.सी.सी.
आफिसर तथा
छात्र/छात्राओं
को क्या-क्या
सुविधायें
उपलब्ध कराई
जाती हैं? (घ) विभाग
सभी हायर सेकेण्डरी
तथा हाई स्कूल
में एन.सी.सी.
प्रारंभ क्यों
नहीं करवा रहा
है? कारण
बतायें तथा कब
तक प्रारंभ
करवायेंगे पूर्ण
विवरण दें?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क)
रायसेन
जिले के
अंतर्गत
शासकीय उ.मा.
विद्यालय
औबेदुल्लागंज, शासकीय
उत्कृष्ट
उ.मा.
विद्यालय
रायसेन,
शासकीय
उ.मा. विद्यालय
उदयपुर,
शासकीय
उ.मा.
विद्यालय
बरेली, शासकीय
उ.मा.विद्यालय
बाड़ी, शासकीय
उत्कृष्ट
उ.मा.
विद्यालय
उदयपुरा, शासकीय
बालक उ.मा.
विद्यालय
सांची, शासकीय
बालिका उ.मा.
विद्यालय
सांची, शासकीय
उ.मा.
विद्यालय
बैगमगंज, शासकीय
बालक
उ.मा.विद्यालय
मण्डीदीप, शासकीय उ.मा.
विद्यालय
पाटनदेव में एन.सी.सी.
संचालित है।
एन.सी.सी.
प्रारंभ करने
हेतु किसी अन्य
शासकीय
विद्यालय का
प्रस्ताव/आवेदन
प्राप्त
नहीं हुआ है। (ख) हायर
सेकेण्डरी
तथा हाई स्कूल
में एन.सी.सी.
प्रारंभ करने
हेतु
सर्वप्रथम
विद्यालय के
नजदीकी
एन.सी.सी.
युनिट में
आवेदन पत्र
संबंधित दस्तावेजों
सहित प्रस्तुत
करना होता है।
संबंधित
यूनिट के कमान
अधिकारी
द्वारा उक्त
आवेदन के आधार
पर विद्यालय
में एन.सी.सी.
गतिविधियों
के संचालन
हेतु समस्त
सुविधा उपलब्ध
होने पर आवेदन
पत्र एन.सी.सी.
ग्रुप मुख्यालय
के माध्यम से
एन.सी.सी.
संचालनालय को
प्रेषित किया
जाता है।
एन.सी.सी.
संचालनालय
में संधारित
प्रतिक्षा
सूची में आवेदन
पत्र/प्रस्ताव
पंजी किया
जाता है एवं
कैडेट संख्या
उपलब्ध होने
पर ही एन.सी.सी.
प्रारंभ की
जाने की
कार्यवाही की
जाती है। (ग) जिन
विद्यालयों
में एन.सी.सी. संचालित
है वहां एन.सी.सी.
कैडेट्स को
वर्दी, स्वल्पाहार, धुलाई भत्ता, शिविरों
के दौरान
शिविर स्थल
पर रूकने की
व्यवस्था, भोजन, जलपान
सुविधा तथा
सहयोगी एन.सी.सी.
अधिकारियों एन.सी.सी.
को मानदेय, रैंक पे, ग्रोसरी
कैन्टीन
कार्ड सुविधा
इत्यादि
उपलब्ध कराई
जाती है। (घ) एन.सी.सी.
कैडेटों की
संख्या का
आवंटन रक्षा
मंत्रालय के
अंतर्गत महानिदेशालय
एन.सी.सी. नई
दिल्ली
द्वारा किया
जाता है। कैडेटों
की संख्या
में वृद्धि
महानिदेशालय एन.सी.सी.
नई दिल्ली
द्वारा ही की
जा सकती है। किसी
भी विद्यालय
में एन.सी.सी.
प्रारंभ करने
हेतु एन.सी.सी.
कैडेटों की
संख्या का
आवंटन करना
होता है। अत:
महानिदेशालय एन.सी.सी.
नई दिल्ली
द्वारा
अतिरिक्त
कैडेट संख्या
के आवंटन के
बिना सभी हायर
सेकेण्डरी
एवं हाई स्कूल
एन.सी.सी.
प्रारंभ करना
संभव नहीं है।
मिट्टी परीक्षण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 824 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? (ख) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से पदस्थ हैं? यदि पदस्थ नहीं हैं तो क्यों? कब तक कर्मचारी पदस्थ किये जायेंगे? (ग) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कौन-कौन से उपकरण हैं? यदि नहीं तो कारण बतायें तथा कब तक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक अमला एवं आवश्यक समस्त प्रयोगशाला यंत्रों की व्यवस्था के अन्तर्गत नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में ए.ए.एस. उपलब्ध कराया जा चुका है। आवश्यक अमले की व्यवस्था री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने एवं शेष अन्य आवश्यक प्रयोगशाला यंत्रों के उपार्जन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रकिया में है। आवश्यक अमला एवं अन्य प्रयोगशाला यंत्रों की व्यवस्था होते ही प्रयोगशालाएं प्रारंभ की जा सकेंगी। (ख) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत नहीं है। वर्तमान स्वीकृत अमले से रि-डिप्लोयमेंट के आधार पर अमले की व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है। (ग) रायसेन जिले में विकासखण्ड स्तर पर स्थापित होने वाली नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु एटोमिक एब्जोर्प्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (ए.ए.एस.) प्रयोगशाला यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं, शेष अन्य प्रयोगशाला यंत्रों की व्यवस्था हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा आदि की कार्यवाही प्रकिया में है। (घ) माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 143 सिलवानी का पत्र क्रमांक 1683, दिनांक 08.12.2022, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें रायसेन जिले के जनपद पंचायत बेगमगंज एवं सिलवानी में मृदा परीक्षण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जाने का अनुरोध किया गया है, इस संबंध में रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी के साथ, प्रदेश में विकासखण्ड स्तर पर स्थापित होने वाली समस्त 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक अमला एवं अन्य प्रयोगशाला यंत्रों की व्यवस्था होते ही प्रयोगशालाएं प्रारंभ की जा सकेंगी।
बीना सिरोंज से पडरिया मार्ग पर पुल निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 1004 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.एच.14 बीना सिरोंज से पडरिया मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया गया था, क्या 1400 मीटर पर रपटा का निर्माण कराया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या वर्षाकालीन समय में उक्त मार्ग पर आवागमन बना रहता है अथवा बंद हो जाता है? यदि बंद हो जाता है तो विभाग द्वारा पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्ययोजना बनाई है? (ग) यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। वर्षाकाल में प्रति वर्ष अप्रिय दुर्घटनायें घटित हो रही है, पुल न होने के कारण विद्यार्थी अपनी जान जोखिम में डाल कर अध्यापन करने विद्यालय जाते है जिससे अप्रिय दुर्घटना होने का डर बना रहता है? (घ) एस.एच.14 बीना सिरोंज से पडरिया मार्ग पर पुल निर्माण कब तक हो जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, वर्षाकालीन समय में कुछ अवधि के लिये आवागमन बंद हो जाता है। आई.आर.सी. एस.पी. 20 की कंडिका क्रमांक 7.8.1 अनुसार ग्रामीण सड़कों में सबमर्सिबल पुल में वर्ष में अधिकतम 6 बार, प्रत्येक बार अधिकतम 24 घंटे तक, आवागमन बाधित होना अनुमत है। उक्त मार्ग पर इस अवधि के अंतर्गत आवागमन बाधित होता है, अतः वृहद पुल निर्माण की आवश्यकता नहीं है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 1011 ) श्री महेश राय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत कितने हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी भवन विहीन है? यदि हाँ तो वर्तमान में किसके भवन में संचालित है? सूची उपलब्ध करायी जायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना का शासकीय हाई स्कूल बेसराकसोई 18 वर्षों से संचालित है, छात्र दर्ज संख्या लगभग 400 है, इसके उपरांत भी आज दिनांक तक संस्था का भवन स्वीकृत नहीं हुआ है। उक्त सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शासकीय हाई स्कूल बेसराकसोई का भवन कब तक स्वीकृत किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 04 शासकीय हाईस्कूल भवन विहीन है, जो माध्यमिक शालाओं के भवन में संचालित है तथा कोई भी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल बेसरा कसोई का भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
गति शक्ति स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
18. ( क्र. 1016 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में विभागों के कार्यों की पारदर्शिता रखने के लिए पी.एम. गति शक्ति स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया है? (ख) क्या 12 विभागों को डिजीटली कनेक्ट किया गया है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस पर काम करते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या सभी 12 विभाग इस पोर्टल से डिजीटली कनेक्ट हो गये हैं? (घ) यदि नहीं तो कौन-कौन से विभाग है जो डिजीटली कनेक्ट नहीं हुये हैं? नाम बतावें एवं इन विभागों को कब तक जोड़ा जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
खेल मैदान का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
19. ( क्र. 1021 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पनागर एवं बरेला के ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा कोई खेल मैदान तैयार नहीं किये गये हैं? (ख) क्या खेल मैदानों के अभाव में खिलाड़ियों को अभ्यास करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार यदि हाँ तो क्या विभाग द्वारा खेल मैदान तैयार किये जावेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम निर्माण किये जाने की योजना है। इस कारण पनागर एवं बरेला के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान नहीं बनाये जा सकते है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1317 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा? (घ) जिले राजगढ़ में किन-किन स्थानों पर मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोले गये हैं? उपरोक्त में से प्रत्येक स्कूल के लिए अलग-अलग कौन-कौन से शैक्षणिक/अशैक्षणिक पद रखे गये हैं? प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भरा जायेगा? (ड.) क्या शासकीय विद्यालयों में हर वर्ष बच्चों की संख्या घटती जा रही है? कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राजगढ़ जिले में विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में 36, माध्यमिक विद्यालयों में 187, हाईस्कूल में 103 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 145 शिक्षकों के पद रिक्त है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला राजगढ़ अंतर्गत राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, जीरापुर एवं महू में सी.एम. राइज योजना अंतर्गत विद्यालय संचालित किये गये हैं। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) विगत् 10 वर्षा के कक्षा 9 से 12 के नामांकन की सांख्यिकी के अनुसार वृद्धि एवं कमी होती रही है। गतवर्ष वृद्धि हुई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की घटती संख्या एवं कक्षान्तरण में कमी के कारण नामांकन में कमी होती है।
विकास कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 1349 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा पंचायत राज संचालनालय को किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 5 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 6 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 7 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 8 अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 1351 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हु्ई है? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) किन-किन शिकायतों पर जांच कराई गई और जांच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चचौड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की एक शिकायत प्राप्त हुई। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रासायनिक खाद की काला बाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( क्र. 1353 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में रासायनिक खाद की कालाबाजारी की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों पर कितने कालाबाजारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) 01 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में रासायनिक खाद की कालाबाजारी की कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उपमण्डी को कृषि उपज मण्डी को दर्जा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 1389 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ स्थित कृषि उपज मण्डी किस वर्ष में स्थापित हुई थी? मण्डी स्थापित होने के वर्ष में राजगढ़ में कितने रकबे में सिंचाई सुविधा थी? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार कृषि उपज मण्डी स्थापित होने के वर्ष के बाद वर्ष 2022-23 मोहनपुर वृहद सिंचाई परियोजना पूर्ण होने के पश्चात रबी एवं खरीफ की फसल के रकबे में कितनी वृद्धि हुई? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने व कृषि का रकबा बढ़ने के कारण क्या शासन राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित उपमंडी को पूर्ण मण्डी का दर्जा देगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति खुजनेर की उपमंडी राजगढ़ दिनांक 22/11/2001 से अधिसूचित होकर स्थापित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। सिंचाई सुविधा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) उपमंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा दिये जाने हेतु म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के दिनांक 02/02/2016 एवं संशोधित मापदण्ड दिनांक 31/05/2019 से मापदण्ड निर्धारित है। निर्धारित मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। मापदण्ड की पूर्ति होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्टेडियम का उन्नयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
25. ( क्र. 1392 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कितने स्टेडियम है? (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस स्टेडियम में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित होने वाले स्टेडियम में क्या-क्या खेल गतिविधियां जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर की आयोजित की जाती है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों हेतु खिलाड़ियों की सुविधा तथा अन्य खेल आयोजन करने हेतु क्या शासन कार्य योजना बनाकर स्टेडियम को उन्नयन व अन्य खेल सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत् विचार करेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतायें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 3 स्टेडियम स्थित है, जिसमें से 2- इंडोर स्टेडियम खेल विभाग तथा 1-आउटडोर स्टेडियम नगर पालिका के अधीन है। (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के अधीन स्थित आउटडोर स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते है। (ग) आउटडोर स्टेडियम में जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु खेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। (घ) प्रश्नोत्तर (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का विलय
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 1421 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल बंद किए जाने या अन्य स्कूलों में विलय किए जाने की नीति राज्य में कब से लागू है नीति की प्रति सहित बतावें? (ख) नीति लागू होने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने प्राथमिक स्कूल एवं कितने मिडिल स्कूल बंद किए गए/विलय किया गया बतावें? (ग) मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल बंद किए जाने की योजना/नीति को किन-किन मुख्य कारणों से लागू किया गया इससे राज्य के बजट में कितनी-कितनी बचत हुई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल बंद किए जाने या अन्य स्कूलों में विलय किए जाने की नीति नहीं हैं, अपितु शालाओं के युक्तियुक्तकरण का प्रावधान सत्र 2004 से तथा एक परिसर एक शाला का प्रावधान सत्र 2018-19 से लागू है। (ख) युक्तियुक्तकरण एवं एक परिसर एक शाला के प्रावधान के अंतर्गत 56 प्राथमिक शाला एवं 20 माध्यमिक शाला को मर्ज किया गया है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार सहायकों का स्थानांतरण एवं निलंबन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1422 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों को स्थानांतरित किए जाने, उनका निलंबन किए जाने, उन्हें अन्य पंचायत का प्रभार दिलवाए जाने का आदेश कौन-कौन कर सकता है, कौन-कौन कार्यवाही कर किस-किस से अनुमोदन प्राप्त कर सकता हैं? (ख) मण्डला, डिण्डोरी एवं बैतूल जिले में गत पांच वर्षों में कितने रोजगार सहायतों का स्थानांतरण किया गया, निलम्बित किया, अन्य पंचायत का प्रभार दिलवाया गया इसमें से कितनी कार्यवाही जनपद पंचायत के स्तर पर की गई कितनी कार्यवाही की जाकर किस-किस से अनुमोदन प्राप्त किया गया? (ग) रोजगार सहायकों को पृथक किए जाने की कार्यवाही कब और कौन कर सकता हैं, ग्रामसभा द्वारा पृथक किए जाने का निर्णय लिए जाने और उसके आधार पर पृथक करने की कितने दिन में कार्यवाही करने का प्रावधान हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा शर्तों में स्थानांतरण एवं निलंबन का प्रावधान नहीं एवं उन्हें अन्य रिक्त ग्राम पंचायत का प्रभार दिये जाने का आदेश कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत कर सकता है, जिसका अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से प्राप्त कर किया जाता है। (ख) ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा शर्तों में स्थानांतरण एवं निलंबन का प्रावधान नहीं एवं विगत पांच वर्षों में जिला पंचायत मण्डला में 39, जिला पंचायत डिण्डौरी में निरंक, जिला पंचायत बैतूल में 20 ग्राम रोजगार सहायकों को जनपद पंचायत में रिक्त सचिव पद वाली ग्राम पंचायत का प्रभार दिया गया है, जिसका अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से प्राप्त किया गया। (ग) ग्राम रोजगार सहायकों को सौंपे गये उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कदाचरण पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा पद से पृथक किया जाता है। ग्रामसभा के निर्णय उपरांत जांच एवं गुण/दोष के आधार पर नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर कार्यवाही की जाती है।
कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1433 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीधी अन्तर्गत जनपद पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में कितने कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 5 या अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों में वरियता प्रदान करने का प्रावधान है? (ग) पूर्व में वर्ष 2007 तक के दैनिक भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिये जाने हेतु लेख किया गया था उक्त अवधि बढ़ाई जाकर शेष बचे कर्मचारियों को विनियमितीकरण करने संबंधी आदेश कब तक प्रसारित किये जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में 5-10 या अधिक वर्षों से कार्यरत कलेक्टर दर कर्मचारियों को भी शामिल किया जाकर स्थाईकर्मी किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला सीधी अंतर्गत जनपद पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में कुल 07 कर्मचारी कलेक्टर दर पर कार्यरत है। (ख) जी नहीं। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07/10/2016 द्वारा विनियमितीकरण योजना लागू की गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत सचिवों की विभागीय जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 1533 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कार्यरत किन-किन पंचायत सचिवों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है और विभागीय जांच अधिकारी किसको बनाया गया है? आरोप पत्र की प्रतियां पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन पंचायत सचिवों के जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत को जांचकर्ता अधिकारी द्वारा किन-किन दिनांकों को प्रेषित किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनों का अंतिम निराकरण जिला पंचायत के द्वारा कब किया गया हैं? यदि नहीं किया गया तो कब तक किया जावेगा? इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले में कार्यरत 25 पंचायत सचिवों की विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है आरोप पत्र एवं विभागीय जांचकर्ता अधिकारी का नियुक्ति आदेश की पृथक-पृथक प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 04 विभागीय जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्राप्त विभागीय जांच प्रतिवेदनों में गुण-दोष के आधार पर अंतिम निराकरण किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 1534 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के शासकीय विद्यालयों में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? सभी का नाम व कार्यरत संस्था एवं जिले का नाम की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शासन स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि नहीं तो किन कारणों से नियमितीकरण नहीं हो रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कटनी जिले में प्रश्न दिनांक तक कुल 2600 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नामवार/संस्थावार एवं जिले के नाम की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव संचालनालय स्तर पर विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्तियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 1593 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना से संक्रमित होने पर मृत्यु के पश्चात दो वर्ष हो चुके हैं उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों का उल्लंघन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी तथा आदेशों से अवगत कराया जायेगा? स्पष्ट करें। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सिवनी जिले में विज्ञान शिक्षक, लिपिक तथा प्रयोगशाला सहायक के रूप में अभी तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है कितने प्रकरण लंबित है? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की विशेषकर कोरोना आश्रितों के प्रकरणों में मॉनिटरिंग कर यथाशीघ्र अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी तथा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेशों से अवगत कराया जायेगा? स्पष्ट करें। (घ) स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों तथा अन्य को कब तक विज्ञान शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक तथा लिपिक के पद पर सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति कब तक प्रदान की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना से संक्रमित मृत कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर शासन के नियम निर्देशों के अनुसार परीक्षण किये जाने के उपरांत पात्र पाये जाने पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिन प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, उनके लंबित होने का कारण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक 05 अनुसार है। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के सिवनी जिलान्तर्गत कुल 31 प्रकरण लंबित है। (ग) जी हाँ। कोविड-19 प्रकरणों में शासन नियम एवं निर्देशों के अनुक्रम में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। (घ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 01 फरवरी 2023 एवं इसके आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमाक स्था-4/369 दिनांक 14.02.2023 एवं क्रमांक स्था-4/412 दिनांक 21.02.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता होने पर नियुक्ति का प्रावधान है। विभाग में सहायक ग्रेड-3 (लिपिक) का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर को अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किये जाने की कार्यवाही हेतु अनापत्ति पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राजस्व विहीन ग्राम व मजरे, टोले में सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 1610 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश के ऐसे ग्राम जो राजस्व ग्राम नहीं हैं और ऐसे मजरे टोले जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है, उन ग्रामों व मजरा, टोला में मार्ग या आवागमन की क्या सुविधा है? (ख) क्या मजरे टोले एवं राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या 0 से 100 व 100 से अधिक है उनको एकल मार्ग की सुविधा प्रदान की गई है? यदि हाँ तो प्रदेश में कितने ग्राम, मजरे, टोले जोड़े गए? संख्या बतावें। यदि नहीं तो सुदूर सड़क, एप्रोच सड़क के अलावा अन्य कौन सी योजना से जुड़ गए हैं? अवगत करवाएं। (ग) इन ग्रामों व मजरे, टोले में क्या शिक्षा स्वास्थ्य एवं शासन द्वारा प्रदाय सभी सुविधाएं बेहतर प्रदान की जा रही हैं? (घ) ऐसे ग्राम, मजरे, टोले के लिए डामरीकृत सड़क बनाए जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो अवगत करवाएं। नहीं तो क्या भविष्य में कोई प्रावधान किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेसा कानून की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 1636 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा कानून 1996 की धारा 4 उप धारा-क एवं उपधारा-घ में समाज की परम्पराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों आदि के संबंध में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? राज्य शासन के पास जनजातीय समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं आदि से संबंधित कौन-कौन सा दस्तावेज वर्तमान में उपलब्ध है? प्रति सहित बतावें। (ख) पेसा नियम 2022 में जनजातीय समुदाय की किन-किन परम्पराओं, किन-किन रूढ़ियों, किन-किन पद्धतियों को ध्यान में रखकर किस-किस विषय से संबंधित, क्या-क्या प्रावधान किया है? नियम 2022 में परम्पराओं, रूढ़ियों एवं पद्धतियों के अनुसार प्रावधान नहीं किये जाने का क्या कारण रहा है? (ग) जनजातीय समुदाय में विवाह से संबंधित कौन-कौन सी प्रथाएं प्रचलित रही हैं? उन प्रथाओं के अनुसार नियम 2022 में ग्रामसभा को क्या-क्या अधिकार दिये हैं? प्रथाओं के अनुसार ग्रामसभा के निर्णय को पुलिस हस्तक्षेप से मुक्त रखे जाने के संबंध में समुचित प्रावधान नियम में नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) जनजातीय समुदाय परम्पराओं, रूढ़ियों एवं पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किये जाने के संबंध में राज्य शासन क्या कदम उठा रहा है? कब तक दस्तावेजीकरण किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है।
ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 1637 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना एवं सतना जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा को कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्य का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृति दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं, उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना में कुल 176 कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनमें 55 कार्य विभागीय एवं 121 कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना में कुल 198 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें 88 कार्य विभागीय एवं 110 कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार है एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 4 अनुसार है।
स्वीकृत गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 1638 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में आने वाली पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विभाग द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत कितनी गौशाला स्वीकृत की गई और कितनी संचालित हैं? (ख) उक्त स्वीकृत गौशालाओं में से किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? अभी तक स्वीकृत कितनी गौशालाएं निर्माणाधीन हैं? कितनी गौशालाओं का कार्य पूर्ण होकर उनका उपयोग हो रहा है? जिन गौशाला का उपयोग हो रहा है, उसमें कितने निराश्रित गौवंश रखे गये है? गौशालावार वर्षवार, ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) निर्माणाधीन गौशालाओं को कब तक पूर्ण करवाया जावेगा? अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर अभी तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या गौशालाओं में पानी/चारा सहित समस्त व्यवस्थाएं अनुकूल हैं? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित गौशालाओं में हो रही अनेक गौमाताओं की मृत्यु पर क्या विभाग जांच कराकर लापरवाह संचालकों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पन्ना जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 23 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29 गौशालायें मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्मित गौशालाओं में से 18 गौशालायें संचालित हैं। (ख) उक्त स्वीकृत गौशालाओं में से 29 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 23 गौशालायें निर्माणाधीन हैं। 18 गौशालाओं का कार्य पूर्ण होकर उपयोग हो रहा है। जिन गौशालाओं का उपयोग हो रहा उसमें 1589 निराश्रित गौवंश रखे गये हैं। गौशालावार, वर्षवार, ग्राम पंचायत, विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्माणाधीन गौशालाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2023 है। जो राशि के सतत प्रवाह पर निर्भर है। कार्यों में अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही न होने से कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) जी हाँ, गौशाला में पानी/चारे सहित समस्त व्यवस्थायें अनुकूल हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
नियमितीकरण और शासकीय शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 1639 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने पर सरकार का क्या निर्णय है? सरकार अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित करेगी? यदि करेगी तो नियमितीकरण की नीति क्या होगी? (ख) क्या वर्तमान सरकार ने मार्च 2018 से जनवरी 2023 तक किसी कैबिनेट मीटिंग में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर कोई चर्चा या प्रस्ताव पारित किया है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। (ग) क्या विभागीय स्तर पर कोई निर्णय मंत्रालय ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर लिया या कोई नीति तय की? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। (घ) गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? उनमें से किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराने एवं जर्जर भवन हैं? (ड.) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद, किस-किस स्तर के कर्मचारियों/ शिक्षकों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? उन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? (च) उक्त विद्यालयों में किन-किन में फर्नीचर नहीं हैं? यदि फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है तो जानकारी दें। भवन विहीन/जर्जर भवन के नवीन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 316 शासकीय प्राथमिक एवं 157 माध्यमिक शालाएं संचालित है। सभी विद्यालयों में भवन उपलब्ध है। किसी भी शाला में जर्जर भवन नहीं है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (च) विधानसभा क्षेत्र गुनौर अंतर्गत किसी भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला में छात्र संख्या के मान से फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2020-21 में नामांकन के आधार पर 03 माध्यमिक शालाओं में 323 फर्नीचर (डेस्क एवं बेंच) स्वीकृत है, क्रय की प्रक्रिया प्रचलन में है। वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में 10 शालाओं में 561 फर्नीचर (डेस्क एवं बेंच) हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 1740 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में पंचायत सचिवों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लम्बित है? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्या यह सही है कि पंचायत सचिवों की अनुकम्पा नियुक्ति के अधिकार जिलों को है? यदि हाँ, तो अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई? (ग) यदि पंचायत सचिवों के पद रोस्टर अनुसार जिले में पद रिक्त नहीं है तो अन्य जिलों में नियुक्ति करने का प्रावधान है यदि हाँ, तो अनुकम्पा नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। जिले में रोस्टर अनुसार पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
38. ( क्र. 1745 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला विदिशा में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की गई हैं? योजनावार सूची उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2018 से 31 जनवरी 2023 तक विदिशा एवं नटेरन विकासखण्ड के किन-किन ग्रामों में कितने कृषकों को उद्यानिकी हेतु प्रोत्साहित किया गया हैं? प्रशिक्षण दिया हैं, कृषक संख्या, ग्राम का नाम, प्रशिक्षण का स्थान, दिनांक सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्तमान में किसानों हेतू कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? इन योजनाओं के तहत् विदिशा एवं नटेरन के कितने कृषकों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया गया हैं? ग्रामवार संख्या उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला विदिशा में संचालित योजनाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विदिशा के 437 एवं नटेरन के 330 कृषकों को उद्यानिकी हेतु प्रोत्साहित किया गया है। इन्हीं विकासखण्डों में जिन कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनकी संख्या, ग्राम का नाम, प्रशिक्षण का स्थान, दिनांक सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) विदिशा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ममान में किसानों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। इन योजनाओं के तहत विदिशा एवं नटेरन के जिन कृषकों को लाभ दिया गया है, योजनावार, ग्रामवार कृषक संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है।
विद्यालय भवनों का रखरखाव एवं उनकी मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 1754 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना को शाला भवनों के रखरखाव सुधार मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों के निर्माण आदि के लिये किस-किस योजना मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित की है और कितनी राशि व्यय हुई हैं? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने शाला भवनों का सुधार, मरम्मत, पुनर्निर्माण व अतिरिक्त कमरों का निर्माण कितनी-कितनी राशि से कराया गया हैं तथा कितने शाला भवन जरजर, खंडहर व खस्ताहाल हैं खंडवार जानकारी दें। (ग) पन्ना जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्र.58 के तहत कितनी शालायें कच्चे व किराये के भवनों में संचालित हैं? कितनी शालाओं के भवन जर्जर एवं सुविधाविहीन हैं, कितनी भवनों के मरम्मत, सुधार एवं पुनर्निर्माण कब-कब कितनी राशि से कराया गया व कितने भवनों के सुधार कार्य कराना स्वीकृत या प्रस्तावित हैं। सूची उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान से जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भवनों के रखरखाव/सुधार/मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए मदवार आवंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) पन्ना जिला अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान मद से शाला भवनों का सुधार, मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अतिरिक्त कक्ष के निर्माण में स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ''अनुसार है। जिला पन्ना में 04 भवन जर्जर स्थिति में है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) पन्ना जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 58 अंतर्गत कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला कच्चे व किराये के भवन में संचालित नहीं है। 04 शालाओं के भवन जर्जर अवस्था में है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक 62 शाला भवनों के मरम्मत कार्य कराये गये है। 110 शाला भवनों के मरम्मत कार्य प्रस्तावित है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
वाटर शेड एवं तालाब निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 1755 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पन्ना में जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक वाटर शेड निर्माण, तालाब निर्माण हेतु भूमि चयन किन-किन नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत किसके द्वारा किया जाना निर्देशित है तथा वाटर शेड निर्माण, तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति किस-किस के द्वारा किये जाने का नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नाविधि में पवई विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर वाटर शेड निर्माण एवं तालाब निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये हैं तथा वर्तमान समय में इनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अन्य कारणों से अपूर्ण या अप्रारंभ है? स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें। यह जानकारी भी दें की निर्माणाधीन वाटर शेड में से कितनी शासकीय भूमि एवं कितने अशासकीय भूमि पर बन रहे हैं? स्थल नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया? दोषपूर्ण निर्माण स्थलों के चयन के दोषी कौन हैं? इन कार्यों में कितने मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से किया गया है? जिन मजदूरों को उनके मजदूरी के भुगतान में अनियमितता हुई है? क्या इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वाटरशेड परियोजना समाप्त हो जाने से प्रश्नावधि में विधानसभा क्षेत्र पवई में कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अर्जित अवकाश के भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 1762 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिदयाल तिवारी सेवानिवृत्त (फरवरी 2012) सहायक शिक्षक शासकीय बालक प्राथमिक शाला आलमपुरा संकुल शा. कन्या उच्चतर मा. विद्यालय पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र. को 10 वर्ष (लगभग) सेवानिवृत्त हुये हो गये हैं किन्तु आज दिनांक तक अर्जित अवकाश (ई.एल) 240 दिवस का भुगतान नहीं किया गया आखिर क्यों? संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, नहीं कि गई तो कब तक की जायेगी और राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : लोकसेवक के सेवानिवृत्ति उपरांत सेवा अभिलेख में दर्ज अनुसार मात्र 02 दिवस के अर्जित अवकाश भुगतान की पात्रता थी। जिसका भुगतान विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलेरा द्वारा बिल क्र. 550 दिनांक 20.02.2023 राशि रूपये-1466/- एवं बिल क्र. 551 दिनांक 20.02.2023 राशि रूपये 631/- किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
अनियमितता से संबंधित नस्ती पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 1832 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग मध्यप्रदेश कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग मध्यप्रदेश में ज्ञापन क्रमांक 3906, 3908/22/वि-13 ग्रा.यां. से./प्रशा./2019 दिनांक 05.06.2019 से संबंधित नस्ती प्रचलित है? यदि हाँ तो प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्रचलित नस्ती में आरोपीगणों पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही कब-कब और किन-किन पर की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा परिक्षेत्र भोपाल के द्वारा दिनांक 18.08.2018 को विदिशा जिले में मुख्यमंत्री सड़क योजना मार्गों के निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी अभियंताओं को विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3906, 3908/22/वि-13 ग्रा.यां.से./प्रशा./2019 दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से आरोप पत्र जारी किये जाकर उनका प्रतिवाद प्राप्त किया गया। प्रकरण में परीक्षणोंपरांत दिनांक 28.05.2021 द्वारा नियमित विभागीय जांच संस्थित की जाकर जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2022 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर संबंधित अपचारी अधिकारियों के नियमानुसार आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) श्री व्ही.के. जैन तत्का. सहायक यंत्री एवं श्री एच.के. श्रीवास्तव तत्कालीन उपयंत्री के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये है। शेष जानकारी उत्तरांश (क) के अनुसार है।
शासकीय राशि गबन करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1834 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय राशि गबन करने के आरोप सिद्ध हो जाने पर ग्राम पंचायत सचिव व अन्य पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने के प्रावधान हैं? यदि हाँ तो क्या? शासकीय राशि की वसूली किस तरह से की जाती है? (ख) क्या ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिवों के द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने के पश्चात उन्हें पूर्ववर्ती अधिकार दे दिए जाते हैं? यदि हाँ तो किस आधार पर और किस नियम के तहत? (ग) क्या शासकीय राशि गबन करने वाले आरोपियों को पूर्ववर्ती अधिकार प्राप्त होने से उनमें या अन्य कर्मचारियों में शासकीय राशि गबन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासकीय राशि गबन करने वाले कर्मचारियों या पंचायत सचिवों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए? यदि नहीं तो कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के प्रावधान अनुसार राशि की वसूली की जाती है। (ख) संगत प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। (ग) प्रकरणों में प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संगत प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसलों के बीजों का क्रय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
44. ( क्र. 1899 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जबलपुर द्वारा किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का बीज प्रदाय कराया गया तथा प्रश्नावधि में कितने कृषकों को बीज मिनीकिट कितनी-कितनी मात्रा में नि:शुल्क वितरण किया गया? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की फसलवार बीज की मात्रा व राशि सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में शासन के निर्देशानुसार बीज निगम अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं (म.प्र.) राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ से सम्बद्ध बीज समितियों द्वारा स्वयं के द्वारा उत्पादित बीज कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर कितनी-कितनी राशि का प्रदाय कराया गया एवं किस-किस को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? संस्थावार जानकारी दें। (ग) कितने किसानों को बीज कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का प्रदाय किया गया? कितनी मात्रा में शेष बचा एवं कितना खराब या बेकार हुआ? जानकारी दें। क्या शासन बीज का क्रय विक्रय में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला-जबलपुर द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं में वर्षवार प्रदाय बीज मात्रा एवं राशि तथा वितरित बीज मिनिकिट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार संस्थावार बीज प्रदाय मात्रा, राशि एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) योजनावार, वर्षवार बीज प्रदाय मात्रा एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। जिले में कोई भी बीज शेष नहीं रहा और न ही बेकार हुआ। अत: किसी भी तरह के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
केन्द्र प्रवर्तित/संचालित/अनुदानित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 1900 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जबलपुर एवं कृषि यंत्री कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर जिला को केन्द्र प्रवर्तित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जबलपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किन-किन बीज उत्पादन अथवा वितरण कम्पनियों से किन-किन फसलों के बीज किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में क्रय किये गए। इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक रबी एवं खरीफ फसलों की जानकारी पृथक-पृथक दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन फसलों के बीज मिनी किट्स का नि:शुल्क वितरण किया है एवं कितने-कितने कृषकों को किन-किन फसलों के बीजों का किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में विक्रय किया है। इस पर अनुदान की अंश राशि कितनी थी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जबलपुर एवं कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर में केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजनाएं नेशनल ऑइल सीड इन आइल पाम मिशन, पी.एम.के.एस.वाय., स्वाइल हेल्थ कार्ड, स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट, रा.खा.सु.मि., रा.कृ.वि.यो. एवं बीजग्राम योजना है। योजनावार आवंटन एवं व्यय की वर्षवार लक्ष्य पूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं कृषि अभियांत्रिकी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 ए अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बीज प्रदाय कराया जाता है तथा अन्य आदान सामग्री मार्गदर्शी निर्देशानुसार कृषक द्वारा स्वयं क्रय की जाती है एवं किसानों से प्राप्त देयकों के सत्यापन उपरांत कृषक के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से राशि भुगतान की जाती है। बीज भुगतान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। बीज प्रदायक संस्थाओं को आवंटन उपलब्ध होने पर उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाता है। आवंटन के अभाव में संबंधित संस्था को भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन प्राप्त होने पर किया जाता है। (ग) जिले को योजनाओं में प्राप्त लक्ष्यानुसार बीज मिनीकिट का प्रदाय कराया जाता है। विभाग द्वारा किसी भी तरह के बीजों का विक्रय नहीं किया जाता है। बीज मिनीकिट वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 1971 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कितने आवासहीन हितग्राहियों को आवास प्लस सूची में शामिल किया गया? उक्त में से कितने हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किये गये। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्राप्त शिकायतों के संबंध में शिकायतों की सूची उपलब्ध कराएं। उक्त शिकायतों के संबंध में दोषी व्यक्ति अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दें की अभी तक दोषी व्यक्ति अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) क्या शासन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के हित में दोषी व्यक्ति अधिकारियों के खिलाफ यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) विदिशा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा ग्राम पंचायत खेजड़ा परायत जनपद पंचायत ग्यारसपुर में कितने हितग्राहियों के नाम अन्य पंचायतों में जुड़े होने के कारण आवास योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हुए? उक्त ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित 04 शिकायत प्राप्त हुई है। विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 6405 हितग्राही आवास प्लस की सूची में शामिल किये गये तथा शहरी क्षेत्र में यह लागू नहीं। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) विदिशा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा ग्राम पंचायत खेजड़ापरात जनपद पंचायत ग्यारसपुर में कुल 64 हितग्राहियों के नाम अन्य पंचायतों में जुड़े होने के कारण आवास योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हुये है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभाग में लंबित अनुकम्पा प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2006 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित अध्यापक संवर्ग के सम्मेलन में गुरुजी संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देने की घोषणा की थी? (ख) इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रचलित है यदि हाँ तो संबंध में आदेश जारी कब तक कर दिया जावेगा? (ग) अशोक नगर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित कितने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण विचाराधीन है अशोक नगर जिले की सूची उपलब्ध करावें? (घ) स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के क्या प्रावधान है स्कूल शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 3, प्राथमिक शिक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी पर इस प्रक्रिया के तहत अनुकंपा नियुक्ति संभव है नियम की कॉपी उपलब्ध करावें एवं जो प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के लंबित हैं उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। जी नहीं। (ग) अशोकनगर जिले में 29 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 के प्रावधानों के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती है। जी हाँ। प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक के लंबित प्रकरणों के लिए विभाग द्वारा नवीन निर्देश के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता होने पर कार्यवाही करने के निर्देश संचालनालय के पत्र क्रमाक स्था-4/ 369 दिनांक 14.02.2023 एवं क्रमांक स्था-4/412 दिनांक 21.02.2023 द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं होने से परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर को अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किये जाने की कार्यवाही हेतु अनापत्ति पत्र जारी किये जाते है। आवेदक द्वारा नवीन निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
विकास कार्य हेतु प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 2108 ) श्री
विपिन
वानखेड़े : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विगत
तीन वर्षों
में प्रश्न
दिनांक 08/02/2023 तक
विधानसभा क्षेत्र
आगर में प्रश्नकर्ता
द्वारा जनपद
पंचायत जिला
पंचायत तथा पंचायत
राज
संचालनालय को
किन-किन विकास
कार्यों को
कराये जाने
हेतु पत्र
भेजे गये? (ख) उपरोक्त
में से
किन-किन विकास
कार्यों के
लिए शासन को
प्रस्ताव
भेजे गये? (ग) इनमें से
किन-किन विकास
कार्यों के
लिए शासन से
स्वीकृति
मिली है?
(घ)
जिन
विकास
कार्यों के
लिए स्वीकृति
नहीं मिली है
उनका विवरण
तथा अस्वीकृति
का कारण
बतायें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट 'अ' के
कॉलम क्रमांक 7 अनुसार
है। (ग)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट 'अ' के
कॉलम क्रमांक 8 अनुसार
है। (घ)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट 'अ' के
कॉलम क्रमांक 9 अनुसार
है।
पदोन्नति नियम की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 2133 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में स्वीकृत व्याख्याता/प्रधानपाठक (माध्य.शाला) उच्च माध्यमिक शिक्षक तीनों समकक्ष पद हैं? इन तीनों पदों के पदोन्नति के क्या-क्या नियम हैं? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) जो कि स्नातकोत्तर है, उन्हें किस पद पर उच्च पदनाम/पदोन्नत किया जाना है? (ग) क्या माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापकों को जो कि स्नातकोतर हैं और द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति प्राप्त कर चुके है। उन्हें उच्च पदनाम हाईस्कूल प्राचार्य का दिये जाने का प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं है तो उन्हें किस पद पर पदोन्नत किया जायेगा? स्पष्ट पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) म.प्र. के शिक्षा एवं आदिवासी विभाग में माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक के कुल कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) व्याख्याता पद पर। (ग) जी नहीं। व्याख्याता पद पर। (घ) प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत प्रधानाध्यापक, मा.वि. के स्वीकृत पद 9514 कार्यरत 3283 एवं रिक्त 6231 है।
उच्च स्तरीय जांच कराया जाना
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 2144 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1913 दिनांक 09.12.2016 के उतरांश में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक शिक्षाकर्मी/2014/457 दिनांक 26.03.2014 को मार्गदर्शन पत्र जारी किया गया है किंतु जिला पंचायत सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.09.2015 को मार्गदर्शन उच्च कार्यालय से क्यों मांगा गया जबकि उक्त परिपत्र सूचनार्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश के लिए दिनांक 26.03.2014 को जारी हुआ था कारण सहित जानकारी देवें। (ख) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग की द्वितीय अपील 3287/सतना/2020 दिनांक 02.09.2020 से वकील रमाकांत त्रिपाठी जी को सूचना के अधिकार के तहत निर्णय एवं विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1228 दिनांक 08.03.2021 से संबंधित कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक 665 दिनांक 07.12.2021 के परिपालन में गठित जांच समिति द्वारा विधानसभा के अतारांकित प्रश्न 678 दिनांक 19.12.2022 के उतरांश में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में विसंगति परिलक्षित होती है। उक्त प्रतिवेदनों से 10 लोकसेवकों के पदोन्नति प्रकरण 2015 में शासन के आदेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय एवं निर्देशों की अवमानना परिलक्षित होती है। उक्त दोनों जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कराने की कृपा करें जिससे पदोन्नति प्रकरण सितंबर 2015 की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उल्लेखित पत्र दिनांक 26.03.2014 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया था, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नियम संशोधन के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। (ख) अध्यापक संवर्ग के नियम एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति के संबंध में शासन स्तर से जारी नियम निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को दिये गये है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 2194 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/ भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) किन-किन शिकायतों पर जांच कराई गई और जांच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
रसोइयों के लंबित मानदेय का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 2213 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कुछ शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं एकीकृत शालाओं में मध्यान्ह भोजन बनाकर वितरण करने वाले कुछ रसोइयों का मानदेय दिसम्बर 2020 से दिसम्बर 2022 तक बैंक खातें में त्रुटि या शाला का एकीकृत हो जाने या अन्य कारण से लंबित हैं? ऐसी कौन-कौन सी शालायें हैं, जहां रसोइयों का मानदेय उक्त तिथि में लंबित है? उन शालाओं का नाम, डॉईस कोड, रसोइयों के नाम, मानदेय भुगतान किए जाने वाली राशि सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन शासकीय शालाओं में रसोइयों का मानदेय लंबित है, ऐसे सभी रसोइयों को मानदेय का भुगतान कब तक विभाग द्वारा कर दिया जायेगा? समय-सीमा निर्धारित कर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) वर्तमान समय में मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोइयों को शासन द्वारा 2000 रू. प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है, जो इस महंगाई के दौर में अत्यंत ही कम है, क्या वर्तमान महंगाई को देखते हुए रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है? अगर हाँ तो मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाये जाने हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कब तक सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मानदेय बढ़ाने हेतु उचित निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
मिनी स्टेडियम तेंदूखेड़ा के मरम्मत, सुधार एवं नवीन कार्य
[खेल एवं युवा कल्याण]
53. ( क्र. 2219 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उत्तर दिनांक 19/12/2022 के प्रश्न क्रमांक 280 के उत्तर में मिनी स्टेडियम तेंदूखेड़ा के मरम्मत सुधार एवं नवीन कार्य हेतु प्राक्कलन बगैर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुआ है इस कारण स्वीकृत नहीं प्रदान की गई है इस संदर्भ में संचालनालयीन पत्र क्रमांक 930 दिनांक 21 तक वर्ष 2022 द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन चाहे गए हैं, में तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात ही बजट उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में ही स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव हो सकेगा? क्या संयुक्त संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल को तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन प्राप्त हो गए हैं? यदि नहीं तो कब तक तकनीकी स्वीकृति के प्राप्त होंगे तथा मिनी स्टेडियम का मरम्मत, सुधार व नवीन कार्य प्रारंभ हो सकेगा? समय अवधि बताएं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : जी हाँ। जी नहीं। निर्माण एजेंसी से तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन अप्राप्त है। तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात तथा बजट की उपलब्धता पर मरम्मत, सुधार व नवीन कार्य की स्वीकृति प्रदाय की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
मजदूरी दरों की असमानता दूर किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 2291 ) श्री
सुनील उईके : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
यह सही है कि
म.प्र. में
भारत सरकार
द्वारा
निर्धारित
मनरेगा की अकुशल
मजदूरी दर 204 रूपये हैं।
क्या 359
रूपये दैनिक
मजदूरी
भुगतान के
नियम बनाये जाने
पर विचार करेंगे।
यदि हाँ तो कब
तक? (ख) जुन्नारदेव
विधानसभा
क्षेत्र में
वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में
मनरेगा योजना
अन्तर्गत
कितनी राशि व्यय
की गई। (ग) प्रदेश
में 100 दिन
की जगह 150 दिन
की मजदूरी
श्रमिको के
हित में
माननीय मंत्री
महोदय जी
विचार करेंगे? यदि हाँ तो
कब तक? यदि
नहीं तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी हां।
म.प्र. में
भारत सरकार
द्वारा
निर्धारित
महात्मा
गांधी नरेगा (मनरेगा)
की अकुशल
मजदूरी दर 204/- रूपये है। महात्मा
गांधी नरेगा
अंतर्गत भारत
सरकार, ग्रामीण
विकास
मंत्रालय
द्वारा
मजदूरी दर का
निर्धारण
किया जाता है।
अत: शेष प्रश्न
उत्पन्न
नहीं होता। (ख) जुन्नारदेव
विधानसभा क्षेत्र
में मनरेगा
योजना अन्तर्गत
वर्ष 2021-22 में
राशि रू. 9003.62
लाख एवं वर्ष 2022-23 में राशि
रू. 6037.60 लाख
व्यय की गई। (ग) प्रदेश
में 100 दिन
की जगह 150 दिन
की मजदूरी
श्रमिकों के
हित में करने
हेतु, भारत
सरकार, ग्रामीण
विकास
मंत्रालय नई
दिल्ली को तत्संबंध
में पत्र क्र. 2544 दिनांक 16.08.2021 प्रेषित
किया गया। शेष
प्रश्नांश
उत्पन्न
नहीं होता।
कर्नाटक की फर्जी अंकसूची का सत्यापन
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 2373 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा वर्ष 2021-2022 में प्राथमिक शिक्षक/ माध्यमिक शिक्षक के रूप में कितने आवेदकों की कर्नाटक की अंकसूचियों का सत्यापन किया गया है? जबकि उनको ज्ञात था कि यह सभी अंकसूचियां फर्जी हैं? इस संबंध में दिनांक 29.06.2019 को अवगत कराया जा चुका था फिर भी भ्रष्टाचार के कारण फर्जी अंकसूची का सत्यापन करके अपने पद का दुरूपयोग करने के दोषी हैं। कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ख) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा सुभाषचन्द्र शर्मा, अध्यापक, शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी. 12420/2020 के पारित निर्णय अनुसार कब तक निलंबन अवधि का वेतन भुगतान करके क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान करके स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जायेगा? (ग) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26690/2018 दिनांक 08.07.2019 के पारित आदेश में सभी आरोपों को खारिज करने के पश्चात भी माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2019 की अवमानना करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (घ) सुषमा शर्मा, सहायक अध्यापक का भी समान प्रकरण होने पर निलंबन अवधि का वेतन प्रदान कर स्कूल शिक्षा विभाग में कब तक संविलियन किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा वर्ष 2021-22 में नवीन भर्ती अंतर्गत 14 प्राथमिक शिक्षक एवं 05 माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की अंकसूचियों का सत्यापन मूल अंकसूचियों से किया गया। अंकसूचियों की फर्जी होने के संबंध में यद्यपि कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई किन्तु पूर्व में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की कुछ अंकसूचियां फर्जी पाए जाने के कारण उक्त सभी अंकसूचियों के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय को लिखा गया हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री सुभाष चंन्द्र शर्मा अध्यापक एवं सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर जिला-राजगढ़ के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला-शाजापुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2015 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरस्त की गई हैं। अतः श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा के प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु नस्ती पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19.02.2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर प्रेषित की गई हैं। (ग) माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना नहीं की गई हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।
अतिशेष शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 2374 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में अतिशेष शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है उनका अन्यत्र स्थानांतरण किया जायेगा। स्पष्ट करें पहले तथा वर्तमान में अतिशेष के क्या नियम हैं? नियमों से अवगत कराया जाये, अतिशेष नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। हायर सेकेण्डरी हाई स्कूल में संस्कृत विषय को शून्य दिखाया जा रहा है, स्पष्ट करें। (ख) अध्यापक तथा माध्यमिक शिक्षक/ नि:शक्त अध्यापकों द्वारा विभागीय अनुमति लेकर स्नातकोत्तर किया गया था तथा हायर सेकेण्डरी में कार्यरत हैं उनकी पदोन्नति कर वहीं पदस्थापना की जायेगी या उन्हें अतिशेष मानकर अन्यत्र पदस्थ किया जायेगा? वस्तु स्थिति स्पष्ट करें। (ग) हायर सेकेण्डरी 2 का रचनाक्रम वर्ष 2023 का क्या बनाया गया है? अवगत कराया जायेगा तथा अध्यापक/माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें किस नियमों के तहत अतिशेष माना गया है तथा अभी तक पदोन्नति से वंचित हैं? कब तक उनकी पदोन्नति प्रदान करके अतिशेष से मुक्त किया जायेगा? (घ) अध्यापक/नि:शक्त माध्यमिक अध्यापक/विभागीय अनुमति लेकर स्नातकोत्तर करने पर उनकी पदोन्नति कब तक की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.2 के अनुक्रम में एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाकर प्रदर्शित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक एवं दो अनुसार है। जी नहीं, विद्यालयों हेतु नियत सेटअप अनुसार, संख्या एवं विषयमान से पद संरचना दर्शाई गई है। (ख) पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) हायर सेकेण्ड्री (कक्षा 9 से 12) विद्यालयों का नवीन रचनाक्रम नहीं बनाया गया है, रचनाक्रम पूर्ववत ही है। शेषांश उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार है। (घ) पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नकल प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
57. ( क्र. 2376 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 6 प्रश्न क्र. 32 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 में अवगत कराया गया था, प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 973 दिनांक 26.09.2022 तथा कुलपति के निर्देशों के पश्चात किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गयी थी। जांच कमेटी द्वारा यू.एफ.एम. सदस्यों की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट एवं सभी साक्ष्यों, वीडियो रिकार्डिंग, हैंडराईटिंग एक्सपर्ट की जांच से अवगत करायें। (ख) हैंडराईटिंग एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट तथा खुशबू खींची का अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि मेरे द्वारा नकल नहीं की गई है, उस पत्र के आधार पर कार्यवाही नहीं करने के लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करके फर्जी नकल प्रकरण की तथा यू.एफ.एम. समिति के सदस्यों की कार्यप्रणाली की जांच करके फर्जी नकल प्रकरण समाप्त किया जायेगा? स्पष्ट करें। (ग) खुशबू खींची नकल करने की दोषी नहीं, नकल सामग्री में उसकी राईटिंग जांच में नहीं पाई गई है और नकल सामग्री जो प्रकरण बनाया गया था, उत्तरपुस्तिका में उक्त नकल का कोई उल्लेख नहीं है फिर यू.एफ.एम. समिति ने कोई भी जांच नहीं करते हुए, फर्जी नकल प्रकरण बनाया गया है? इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर, नकल प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा? स्पष्ट करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संचालक, यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही. भोपाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय यू.एफ.एम. जांच समिति का गठन किया गया था। जी हाँ। विद्यार्थियों को भी अपना पक्ष रखने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया गया था। विद्यार्थियों का पक्ष, वीक्षक के बयान व परीक्षा अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा नकल का दोषी पाये जाने पर प्रकरण में विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 12 में वर्णित नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। जांच रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कार्यवाही विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों के अंतर्गत किये जाने के कारण किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विश्वविद्यालय के नियामानुसार एवं छात्रा के पास प्रश्न पत्र से संबंधित नकल सामग्री जप्त होने के कारण समस्त सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा निरस्त की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निःशक्तजन छात्रावासों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 2386 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजनांतर्गत कितने बच्चों पर आवासीय छात्रावास खोलने का नियम है? टीकमगढ़ जिले में कहां-कहां दिव्यांगजन छात्रावास संचालित हैं, सूची देवें। (ख) विधानसभा क्षेत्र 47, खरगापुर अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कुल कितने दिव्यांगजन छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के बच्चों के लिए दिव्यांगजन छात्रावास खोलने पर विभाग विचार करेगा? यदि हाँ तो किस शैक्षिक वर्ष में?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा योजनांतर्गत बच्चों की संख्या पर आवासीय छात्रावास खोलने का नियम नहीं है। टीकमगढ़ जिले में दिव्यांगजन बालक छात्रावास कुंडेश्वर में संचालित है। (ख) विधानसभा क्षेत्र 47 खरगापुर अंतर्गत प्राथमिक स्तर के 207 तथा माध्यमिक स्तर के 402 दिव्यांगजन छात्र/ छात्राएं अध्ययनरत है। (ग) प्रश्नांश (ख) के बच्चों के लिए दिव्यांगजन छात्रावास खोलने का कोई प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है।
स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार सुनिश्चित किया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
59. ( क्र. 2395 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2023) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश में स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किये जाने का प्रावधान शासन आदेश दिनांक 19/12/2018 द्वारा किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावशील है। अत: उक्त के दृष्टिगत पृथक से कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान शिक्षक भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 2405 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रीमती वंदना यादव पत्नी श्री नवल सिंह यादव (पूर्व जनपद अध्यक्ष तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर) द्वारा अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में जनपद स्तर से कितने शिक्षकों की भर्ती की गई? भर्ती की जाने वाले शिक्षकों की सूची, नाम, पिता का नाम सहित विवरण देने का कष्ट करें। (ख) क्या उक्त भर्ती में जनपद अध्यक्ष द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने सगे संबंधियों/रिश्तेदारों की भर्ती की गई है? यदि हाँ तो उन पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या उक्त दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उन्हें फर्जी भर्ती में शिक्षकों को हटाया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) भर्ती होने वाले समस्त शिक्षकों की बी.एड. की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पोषण आहार क्रय में अनियमितता की शिकायत
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
61. ( क्र. 2429 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी. एग्रो में विगत तीन वर्षों में पोषण आहार के क्रय में किसी अधिकारी के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई व उसे निलंबित भी किया? यदि हाँ तो उस अधिकारी का नाम व पद बताते हुए निलंबित का कारण भी बतावें। निलंबित अधिकारी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या म.प्र. सिविल सेवा आचरण (वर्गीकरण एवं नियंत्रण) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र समय-सीमा में जारी किया? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें। इसके लिए कौन दोषी हैं? (ग) क्या एम.पी.एग्रो द्वारा अनियमितता के आरोप में निलंबित अधिकारी की जांच किये बिना बहाल कर महत्वपूर्ण पदस्थापना दी गई है? (घ) क्या ऐसे अधिकारी जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई हो तो क्या शासन/प्रशासन के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिये जा सकते हैं? यदि हाँ तो किस नियम के तहत?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। श्री राकेश मेहरा को दिनांक 16.12.2022 को निलंबित किया जाकर दिनांक 24.01.2023 को आरोप पत्र जारी किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) श्री राकेश मेहरा द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 20.02.2023 को प्रस्तुत किया गया है। आरोप पत्र के प्रति उत्तर का परीक्षण उपरांत अनियमितता पाई जाने पर निगम के कर्मचारी भर्ती वर्गीकरण तथा सेवा नियम 2022 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी। श्री मेहरा को निलंबन से बहाल किया जाकर पदस्थापना की गयी है।
रोजगार सहायकों को नियमित कर्मचारी अनुसार लाभ दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 2505 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी नरेगा के ब्लॉक एवं जिले में संविदा अधिकारी कर्मचारियों को EPF एवं प्रतिवर्ष होने वाले वेतन/मानदेय वृद्धि (DA) का लाभ दिया जाता है तो ठीक उसी प्रकार उक्त लाभ अन्य सभी कर्मचारियों की भांति ग्राम रोजगार सहायकों को कब तक दिया जायेगा? (ख) रोजगार सहायकों को उच्च कुशल श्रेणी का कर्मचारी मानते हुए उच्च कुशल श्रेणी की देय के अनुसार मानदेय दिया जावेगा? (ग) रोजगार सहायकों की आकस्मिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि 10 लाख तक दिये जाने का प्रावधान हैं? क्या हैं तो कब तक दिया जावेगा? (घ) ग्राम पंचायतों में रिक्त पड़े सचिव पदों की भर्ती में ग्राम रोजगार सहायकों को शत-प्रतिशत आरक्षण दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों एवं अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रावधान नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
63. ( क्र. 2559 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कौन-कौन सी सहायता दिये जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) योजना के लिए हितग्राही की पात्रता के लिए निर्धारित मापदण्डों को बतावें? क्या प्रश्नांकित योजना में कृषि कार्य के दौरान कृषक परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होना शामिल है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) जिला टीकमगढ़ की विधानसभा क्षेत्र 47 खरगापुर से प्रश्नगत योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने आवेदन प्राप्त हुये एवं कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? सूची देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्घटना होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजना का लाभ जिन परिस्थितियों में देय होगा उनका बिन्दुवार लेख योजना में संलग्न किया गया है। योजना अनुसार कृषक तथा कृषि से संबद्ध ऐसे कृत्यकारी जो कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते है, के लिये लागू है। अत: यदि कृषक परिवार सदस्य उपरोक्तानुसार जीवन यापन करते है एवं कृषि कार्य के दौरान योजना में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो पात्र होंगे। (ग) जिला टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 47 खरगापुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 02 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
निजी विद्यालयों की मान्यता
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 2570 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में निजी विद्यालयों को मान्यता देने का अधिकार जिला-परियोजना समन्वयक को हैं? यदि हाँ तो क्यों? कारण सहित बतावें जिला-शिक्षा अधिकारी को क्यों नहीं? (ख) क्या निजी प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता प्रदाय करने के लिए फीस वसूल की जाती है क्यों, जबकि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदाय करना नि:शुल्क है? (ग) क्या निजी प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उ.मा. विद्यालय को प्रतिवर्ष मान्यता प्रदाय कर फीस एवं सुरक्षा निधि भी वसूल क्यों की जाती है? (घ) क्या निजी नवीन प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उ.मा. विद्यालय खोलने के लिए पूर्व के नियमों में परिवर्तन किया गया हैं? यदि हाँ तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ड.) निजी नवीन प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उ.मा. विद्यालय को मान्यता दिये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका रहती है? (च) निजी नवीन प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उ.मा. विद्यालय की मान्यता के लिए जिला-शिक्षा अधिकारी अधिकृत होते थे परंतु जिला-परियोजना समन्वयक को अधिकृत करना कहां तक न्याय संगत है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय निर्णय अनुसार कक्षा 1 से 8 की मान्यता हेतु जिला परियोजना समन्वयक प्राधिकृत अधिकारी है। (ख) जी हाँ। नियमों में प्रावधान होने के कारण निर्धारित शुल्क लिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा एवं मान्यता पृथक-पृथक विषय है। (ग) जी हाँ। कक्षा 1 से 8 तक नियमों में प्रावधान होने के कारण निर्धारित शुल्क लिया जाता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने के लिये नियमों में प्रावधान के अनुसार संबंधित संस्था द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा किया जाता है, पृथक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सुरक्षा शुल्क राशि प्रतिवर्ष नहीं ली जाती है, अपितु संबंधित शाला प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से संयुक्त फिक्स डिपोजिट के रूप में रखी जाती है तथा मान्यता अभ्यर्पित करने अथवा निरस्त करने के लिखित अनुरोध की दशा में सुरक्षा राशि से शोध्यों की कटौत्री करने कि पश्चात यदि कोई वापस कर दी जायेगी। (घ) जी हाँ। यह प्रशासकीय निर्णय है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता दिये जाने हेतु म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित-2020) प्रचलित है, वर्तमान में इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्तमान में कक्षा 1 से 8 में मान्यता प्रदान करने में जिला शिक्षा अधिकारी की कोई भूमिका नहीं है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मान्यता अथवा मान्यता विस्तार के लिये प्राप्त आवेदनों पर अंतिम विनिश्चय संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जायेगा। (च) जी हाँ। यह निर्णय कक्षा 1 से 8 हेतु विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासकीय निर्णय है।
शिक्षकों के पद हेतु आयोजित परीक्षा
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 2571 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित विज्ञान उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर आयोजित परीक्षा की रूल बुक में क्या यह नियम था कि स्नातक स्तर पर मुख्य विषय वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायो साईंस, लाईफ साईंस में एक विषय मुख्य विषय के रूप में होने पर ही उम्मीदवार पात्र माने जायेंगे? यदि रूल बुक जारी करते समय यह शर्त नहीं थी तो परीक्षा आयोजित करने के उपरांत एवं परिणाम घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे पात्र चयनित उम्मीदवारों को यह मानकर कि उनके द्वारा मुख्य विषय के रूप में स्नातक में अध्ययन नहीं किया गया है? अपात्र बता दिया गया है? यदि हाँ तो कारण बतायें? (ख) क्या शासन द्वारा जिस प्रकार दोहरी उपाधि वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उसी प्रकार विज्ञान समूह में जिन विद्यार्थियों द्वारा स्नातक में मुख्य विषय रसायन शास्त्र के साथ सह विषय के रूप में प्राणी शास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र के साथ उपाधि प्राप्त की है ऐसे विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक विज्ञान समूह कोड 07 में पात्र मानकर उन्हें शासन नियुक्ति प्रदान करेगा। यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) जिस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक एफ 01-118/2012/38-1 भोपाल दिनांक 28.11.2017 द्वारा सह विषयों को मान्यता दी गई है। उसी आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भी रसायन शास्त्र के साथ सहविषय वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायो साईंस, लाईफ साईंस में से एक विषय को सह विषय के रूप में मान्य करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या विद्यार्थियों द्वारा 2018 के पूर्व विज्ञान समूह में शैक्षणिक योग्यता हासिल की हैं? उनका चयन पूर्वानुसार वर्ष 2005, 2008 एवं 2011 में विज्ञान के सभी विषयों को एक मानते हुये विज्ञान विषय के लिए उम्मीदवारों का शिक्षक पद पर चयन किया गया था? उसी प्रकार वर्तमान में 2018 में आयोजित परीक्षा में चयन की कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 अनुसार जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को जीव विज्ञान विषय (वनस्पति शास्त्र/प्राणी शास्त्र) में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य था। अभ्यर्थियों द्वारा सहविषय को मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने से राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत नियोजन की प्रक्रिया 28.08.2018 की कंडिका 1.1 को संशोधित कर सह विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता इस शर्त के साथ मान्य की गई कि उन्होंने स्नातक स्तर पर मूल विषय का अध्ययन किया हो। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भर्ती नियम एवं नियोजन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।
पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 2582 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में पंचायत पदाधिकारी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहना या अपने परिवारजनों के लिए पंचायत के माध्यम से धन संग्रह करना दंडनीय अपराध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि सत्य हैं तो बड़वानी जिले में वर्तमान में कुल कितने पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्रत्येक शिकायत कि प्रति एवं उस पर जांच करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम बतावें एवं आज दिनांक तक भी कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कि जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बड़वानी जिले में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है।
विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 2599 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल में बाउण्ड्रीवॉल तथा मूलभूत सुविधायें लाईट, पानी शौचालय आदि की व्यवस्था नहीं है? स्थान, विद्यालय के नाम सहित पृथक-पृथक विवरण दें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में 249 शासकीय प्राथमिक एवं 71 माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। 233 प्राथमिक एवं 61 माध्यमिक शालाओं में लाइट की सुविधा नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। समस्त शालाओं में पानी एवं शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 17 शासकीय हाईस्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार। सभी शासकीय हाईस्कूलों में लाईट, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था है।
निजी विद्यालयों में प्राईवेट पब्लिकेशन्स की पुस्तकें
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 2600 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं में इंग्लिस एवं हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. एवं मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अतिरिक्त निजी पब्लिकेशन्स की पुस्तकें चलायी जाती हैं? (ख) यदि हाँ तो, इन पुस्तकों के चलाये जाने से पालकों पर जो अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता है उसे रोकने के लिये क्या शासन द्वारा कोई योजना प्रचलित हैं? यदि हाँ तो कब तक इन निजी पब्लिकेशन्स की पुस्तकों पर रोक लगा दी जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा इस तरह के कोई निर्देश नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ट्रेडर्स द्वारा विक्रित सामग्री में जी.एस.टी. कटौती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 2752 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत शहपुरा में स्थित ठाकुर बाबा ट्रेडर्स के द्वारा शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को निर्माण सामग्री व अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु विक्रय में जी.एस.टी. कर की कटौती की गई है? यदि हाँ तो उक्त ट्रेडर्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 04.04.19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 दिनांक 06.05.22 तक शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को किये गए विक्रय पर जी.एस.टी. कर की कटौती की गई है? कितना विक्रय किया एवं कितना कर कटौती की गई तथा कितना कर शासन को जमा हुआ? उपरोक्त समयावधि के संदर्भ में वित्तीय वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बरगी विधानसभा के जनपद शहपुरा क्षेत्रांतर्गत रीतेश ट्रेडर्स तथा राघव ट्रेडर्स द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा की पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किये गये विक्रय में कितनी जी.एस.टी. कटौती की गई है एवं कितना कर प्राप्त हुआ? उपरोक्त समयावधि के संदर्भ में वित्तीय वर्षवार, ट्रेडर्सवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग -1 के पत्र क्रमांक 431 दिनांक 24.02.2023 के अनुसार ठाकुर बाबा ट्रेडर्स मालों के प्रदायकर्ता है। मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम 2017 के अंतर्गत माल और सेवा प्रदायकर्ता (पूर्तिकर्ता) द्वारा माल और सेवा प्रदाय करने पर जी.एस.टी. कर कटौती किये जाने का प्रावधान नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) ठाकुर बाबा ट्रेडर्स एवं राघव ट्रेडर्स मालों के प्रदायकर्ता हैं। अत: मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत माल और सेवा प्रदायकर्ता (पूर्तिकर्ता) द्वारा माल और सेवा प्रदाय करने पर जी.एस.टी. कर कटौती की जाने के प्रावधान नहीं हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 2769 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के छोटे-छोटे ग्राम जो राजस्व ग्राम नहीं हैं टोलों मजरों को मुख्य सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से बनायी गयी थी? क्या जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामों को इस योजना में शामिल किया जाता है? (ख) क्या यह देखते हुए कि 2021 में जनगणना हुई ही नहीं तथा छोटे टोले तथा मजरों की जनसंख्या को सेन्सेक्स में दर्शाया नहीं जाता जिसके कारण ये टोले तथा मजरे के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता क्या शासन इसके प्रावधानों में संशोधन करेगा ताकि छोटे टोलों तथा मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सके। क्या वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अधिकांश ग्राम मुख्य सड़क से जुड़ चुके है (ग) क्या शासन दो ऐसे ग्राम जो विषयांकित योजना से जुड़े हैं वहां के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने पहले मुख्य सड़क तक तथा मुख्य सड़क से दूसरे ग्राम तक जाना पड़ता है सीधे एक दूसरे के ग्राम तक जाना पड़ता है सीधे एक दूसरे के ग्राम में पहुंचने हेतु इस योजना में शामिल किया जायेगा? (घ) क्या विषयांकित योजना हेतु वर्ष 2018 में विश्व बैंक से लोन लिया गया था? यदि हाँ तो कितना तथा वर्तमान में लोन की स्थिति से अवगत करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।
शासन की योजनाओं का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 2775 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सौंसर अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के समस्त किसानों को मनरेगा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? (ख) यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र सौंसर अन्तर्गत कई ऐसे किसान हैं जो कि रहते किसी पंचायत में और खेती किसी अन्य पंचायत में होने के कारण इन किसानों को खेती करने हेतु ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अन्तर्गत कपिलधारा, मेड़ बंधान जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता क्यों? कारण सहित बतायें? (ग) क्या ऐसे किसानों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ नहीं मिलना चाहिये? (घ) ऐसे किसानों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का लाभ पहुंचाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सौंसर जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले पात्र किसानों को अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्राथमिकता क्रम में मनरेगा से लाभ दिया जा रहा है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्र. 1376 दिनांक 08.02.2012 के अनुसार लाभांवित किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।
कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
72. ( क्र. 2776 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 1 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गये? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए जिला स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला छिन्दवाड़ा में स्थापित होकर संचालित है। (ख) 01 जनवरी 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक सौंसर विधानसभा क्षेत्र के 3129 किसानों के खेतों के मृदा नमूने विभाग द्वारा लिए गए हैं। (ग) विधानसभा सौंसर के एकत्रित 3129 मृदा नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसानों को उर्वरकों/पोषक तत्वों की अनुशंसा के साथ नि:शुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। (घ) जी हाँ, सौंसर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि तक 3129 स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को नि:शुल्क वितरित किया जाकर लाभान्वित किया गया है।
विदेश जाने वाले छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
73. ( क्र. 2799 ) श्री तरूण भनोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले प्रदेश के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? विदेश जाने वाले छात्रों के लिए योजना के नियम की जानकारी भी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो तत्सम्बंध में प्रदेश में वर्ष 2021-22 एवं प्रश्न पूछने की तिथि तक वर्ष 2022-23 में विदेश जाने वाले छात्र-छात्राओं के कितने आवेदन प्राप्त हुए? किन-किन अध्ययन श्रेणियों के लिए आवेदन किया गया और उन आवेदनों में कितने छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ दिया गया और कितनी राशि व्यय की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत विदेश में अध्ययन हेतु लाभ प्रदाय किए जाने का प्रावधान नहीं है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उच्चतर माध्यमिक शालाओं के निलंबित शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 2800 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक, अधिपाठक और अध्यापक वर्ग के शिक्षक 31 जनवरी 23 तक निलम्बित थे? निलम्बन का कारण, स्कूल का नाम तथा कब से निलम्बित हैं भी बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में निलम्बितों पर किन-किन के विरुद्ध अपराधिक मामलें पुलिस ने दर्ज किया है? अपराध की धारा और कारण स्पष्ट करें। (ग) गंभीर अपराधिक कारणों से निलम्बितों पर त्वरित कार्यवाही के लिए क्या कोई प्रयास किये जाते हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) आपराधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.1999 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
सचिवों का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 2803 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले की जनपद पंचायतों में 3 वर्ष अथवा 3 वर्ष अधिक अवधि से एक ही पंचायत में पदस्थ सचिवों की जानकारी देवें? क्या यह सही है कि, जनपद पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत 3 वर्ष व 3 वर्ष से अधिक अवधि से ग्राम पंचायतों में सचिव पदस्थ है? (ख) क्या सिवनी जिले में वर्ष 2021 एवं 2022 में सचिवों के स्थानांतरण किये गये है? संख्या सहित जानकारी देवें। क्या यह सही है कि जनपद क्षेत्र में 3 वर्षों से पदस्थ/कार्यरत सचिवों को उसी पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य ग्राम पंचायतों में स्थानांतरण किया गया है? यदि हाँ तो ऐसे कितने सचिव है जो उसी जनपद पंचायत क्षेत्र की अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ किये गये? क्या शासन के द्वारा अन्य जनपद क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रावधान है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो फिर अन्य जनपद क्षेत्रों में स्थानांतरण क्यो नहीं किये हैं? स्थानांतरण नहीं किये जाने का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब''अनुसार है। जी हाँ। जनपद पंचायत क्षेत्र में अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों की संख्या जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जी हाँ। सिवनी जिले में अन्य जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों में भी स्थानान्तरण हुए है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
R.E.S. विभाग के निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 2838 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत तिरला में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक निस्तारी तालाब, आर.एम.एस., बैराज डेम, चेकडेम सह स्टापडेप, ग्रेवल मार्ग, पुलिया निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति,बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) उक्त कार्यों में कौन-कौन सी कम्पनियों की सीमेंट का उपयोग किया गया? कंपनी के नाम सहित बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति तथा उक्त निर्माण कार्यों में उपयोग की गई गिट्टी, रेत व सीमेंट की टेस्टिंग किस लेब में की गई थी? उक्त लेब का नाम एवं टेस्टिंग रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें? (घ) उक्त निर्माण कार्य में किन-किन मालिकों के ट्रेक्टर लगाये गये हैं? ट्रेक्टर मालिकों के नाम, ट्रेक्टर नंबर, ट्रेक्टर के बिल के जी.एस.टी. नंबरों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ड.) प्रश्नांकित (क) अनुसार उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरों द्वारा मजदूरी कराई गई थी? यदि हाँ तो किन-किन मजदूरों द्वारा मजदूरी कराई गई थी? मजदूरों के नाम, पते, बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक के नाम सहित सूची एवं जॉब कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत तिरला में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक निस्तारी तालाब, आर.एम.एस., बैराज डेम, चेकडेम सह स्टापडेम, ग्रेवल मार्ग, पुलिया निर्माण कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (ख) से (ड.) प्रश्नांकित (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मनरेगा योजना अंतर्गत आवंटित राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 2841 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री मद से राशि आवंटित की गई थी? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ तो किन-किन जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई थी? जनपद पंचायतवार, तिथिवार एवं राशिवार जानकारी उपलब्ध करावे। उक्त तिथियों में संबंधित जनपद पंचायतों में मजदूरी एवं सामग्री का रेशों क्या था? (ग) क्या यह सही है कि धार जिले में मनेरगा मद में किये गये निर्माण कार्यों की सामग्री की राशि का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हाँ तो जनपद पंचायतों एवं अन्य विभागों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष हैं एवं शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जिला/जनपद में मनरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में राशि का आवंटन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मनरेगा पोर्टल पर राशि की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं जनपद द्वारा सामग्री मद में व्यय, एफ.टी.ओ. के माध्यम से की जाती है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनपद पंचायतवार किए गए व्यय में मजदूरी एवं सामग्री रेशो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है जैसे-जैसे सामग्री मद में राशि प्राप्त होती है उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है।
किसानों की कर्जमाफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
78. ( क्र. 2856 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कर्जमाफी का वादा कर निश्चित समयावधि में कर्जा माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों का कर्ज विधानसभा क्षेत्र दिमनी में माफ किया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या सहकारी बैंक के अलावा भी कर्जमाफी की गई? यदि हां, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी में किस-किस बैंक से किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्ज माफ किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनाधिकृत अतिक्रमण पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
79. ( क्र. 2878 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की तहसील-त्यौंथर स्थित शासकीय कृषि परिक्षेत्र फरहदी के तालाब एवं उसकी जमीन का अनाधिकृत अतिक्रमण किये जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक के स्तर से उक्त अतिक्रमण पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त के संबंध में विगत पांच वर्षों में कब-कब क्या कार्यवाहियां की गई एवं किसको अतिक्रमण हटाएं जाने के लिए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं उनके द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा कब-कब निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट/प्रतिवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं शासन/प्रशासन को कार्रवाई करने हेतु दी गई? उक्त शासकीय कृषि फार्म के तालाब एवं जमीन को अतिक्रमित किये जाने के संबंध में जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर की गई कार्यवाहियों की स्पष्ट जानकारी दें? (ग) प्रश्नांकित शासकीय कृषि फार्म के तालाब एवं जमीन के अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर की गई कार्यवाहियों की स्पष्ट जानकारी दें? यदि नहीं तो क्यों? क्या उक्त अतिक्रमण के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की निष्क्रियता जिम्मेदार है? यदि नहीं तो क्यों? उक्त के संबंध में उनके द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रीवा जिले की तहसील त्यौंथर स्थिति शासकीय कृषि प्रक्षेत्र फरहदी के तालाब एवं उसकी जमीन का अनाधिकृत अतिक्रमण किये जाने पर संभागीय संयुक्त संचालक के स्तर से की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क्रमश: 1 से 6 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट/प्रतिवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं शासन/प्रशासन को कार्यवाही करने हेतु दी गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र क्रमश: 7 से 9 अनुसार है। उक्त शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के तालाब एवं जमीन को अतिक्रमित किये जाने के संबंध में जिला स्तर एवं संभाग स्तर से की गई कार्यवाहियों की स्पष्ट जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 9 अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के तालाब एवं जमीन के अतिक्रमण को हटाये जाने के लिये जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर की गई कार्यवाहियों की स्पष्ट जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 9 अनुसार है। उक्त अतिक्रमण के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों की निष्क्रियता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शासकीय भूमि/परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही न्यायालयीन प्रक्रिया है।
फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
80. ( क्र. 2891 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज ऋण आदि लेते समय ही किसानों की फसलों का बीमा, संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा करा दिया जाता है यदि हाँ तो बुरहानपुर जिले में कितनी राशि फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किन-किन बीमा कंपनियों को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि के रूप में प्रदाय की गई? (ख) वर्ष 2020 से बुरहानपुर जिले में किसानों की फसल के लिये किए गये बीमा के पश्चात प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के विरूद्ध कितनी बीमा क्लेम राशि किसानों को प्रदाय की गई। पटवारी हल्कावार हितग्राहियों की संख्या एवं राशि के विवरण सहित जानकारी देवें। यदि नहीं तो कब तक भुगतान करा दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्पड मार्गदर्शी निर्देशिका की कण्डिका क्रं.-3.1.1.1 के अनुसार फसल बीमा प्रीमियम जमा कराया जाना कृषकों के लिए स्वैच्छिक है। बुरहानपुर जिले में वर्ष 2020 से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ एवं रबी 2020-21 की दावा राशि पात्र कृषकों को भुगतान की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2021-22 की दावा राशि का भुगतान प्रचलन में है। खरीफ 2022 की दावा राशि की गणना का कार्य प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों का संविलियन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
81. ( क्र. 2904 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डी समिति सेवा के कर्मचारियों का संविलियन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा में दिये जाने के संबंध में बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था? बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) उक्त निर्णय के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन के बावजूद आज दिनांक तक मण्डी समितियों के सेवा के कर्मचारियों का संविलियन नहीं हुआ? इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी जवाबदार हैं? शासन कार्यवाही करेगा? या नहीं। यदि हाँ तो कब तक? (ग) उक्त कर्मचारियों का संविलियन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं किया जायेगा तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 135 वीं विशेष बैठक दिनांक 10/09/2020 के प्रस्ताव क्रमांक 01 में मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का राज्य मंडी बोर्ड सेवा में शामिल करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा दी गई सैद्धान्तिक सहमति के उपरांत मंडी अधिनियम में विभिन्न संबंधित प्रावधानों को विलोपित/संशोधित करने की आवश्यकता निर्मित होने से कार्यवाही जारी हैं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों का राज्य मंडी बोर्ड सेवा में आमेलन शासन नियमानुसार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
शासकीय स्कूल भवनों का मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 2905 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1050 दिनांक 15 मार्च 2022 के उत्तर में आपके द्वारा जर्जर शाला भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण एवं 315 मरम्मत योग्य प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही का उल्लेख किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण किया गया, और कितनों के नहीं? मरम्मत योग्य 315 भवनों में से कितने भवनों का मरम्मत कार्य कराया गया, और कितने भवनों का नहीं? शालावार सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार छूटे हुए नवीन शाला भवन निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों को इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में शामिल किया गया है अथवा नहीं? यदि किया गया तो सूची उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो न शामिल करने का कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैतूल जिले में 74 जर्जर भवनों के स्थान पर 18 नवीन भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं 01 कार्य की स्वीकृति खनिज मद से प्राप्त हुई। इस प्रकार स्वीकृत कुल 19 शालाओं में नवीन भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किये जा रहे है। 315 मरम्मत योग्य भवनों में से 67 शालाओं में मरम्मत कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, मरम्मत कार्य प्रगति पर है। शालावार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार स्वीकृति में शेष रहे 55 जर्जर शाला भवनों के स्थान पर नवीन भवन एवं 248 शाला भवन मरम्मत कार्यों को समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में सम्मिलित किया जा रहा है। शालावार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
सहायक शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 2928 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बैतूल, जिला-मुरैना में कार्यरत सभी सहायक शिक्षकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो कितनों को दिया गया? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने सहायक शिक्षक द्वितीय क्रमोन्नति से वंचित है? वंचित रहने का कारण बतावें? इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी है। दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कितनों पर नाम सहित बतावें? (ग) शिक्षक संवर्ग को कार्यालयीन कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश की पात्रता है। यदि नहीं तो क्यों नहीं है? क्या इनकी अर्जित अवकाश संकुलों द्वारा इसकी सेवापुस्तिका में प्रतिवर्ष दर्ज की जाती है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या संकुल प्राचार्यों को अर्जित अवकाश सेवापुस्तिका में दर्ज कराने के लिये शासन आदेश जारी करेगा। यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बैतूल जिले के 501 एवं मुरैना जिले के 142 सहायक शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून, 2008 के अनुसार शिक्षक संवर्ग को ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करने के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-2/2006/नियम/चार, दिनांक 13 अगस्त, 2008 में निहित प्रावधान अनुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरांत सेवापुस्तिका में अर्जित अवकाश दर्ज किये जाने का प्रावधान हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 2933 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कितने मार्ग स्वीकृत किये गये है उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित जानकारी उपलब्ध करावें? इन मार्गों के स्वीकृति के संबंध में क्या नियम है। अवगत करावें। (ख) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कुछ सड़कों पर डामरीकरण कर दिया गया है परन्तु ग्राम कामती, रैनीपानी एवं घोघरी एवं चांदला से मगरिया, मकोड़िया सड़क पर डामरीकरण नहीं किया गया है? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (ख) के संबंध में उक्त मार्ग की हालत बहुत खराब हैं? डामरीकरण क्यों नहीं किया गया? कारण बतायें एवं कब तक डामरीकरण कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को 14 ग्रेवल मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी सभी 14 मार्ग पूर्ण किये जा चुके है। मार्गों के नाम तथा लंबाई सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मार्गों की स्वीकृति के संबंध नियम की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी हाँ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित 30 मार्गों में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत एम.पी.आर.सी.पी. में डामरीकरण करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें से 14 ग्रेवल मार्ग म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित थे तथा 16 ग्रेवल मार्गों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा हस्तांतरित किये थे इस प्रकार 30 मार्गों में से 29 मार्गों में डामरीकरण कार्य किया गया। 01 मार्ग स्वीकृति उपरांत लोक निर्माण विभाग एम.डी.आर. में सम्मिलित होने के कारण लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। ग्राम कामठी, रैनीपानी, घोघरी व चांदला से मगरिया मार्ग वन क्षेत्र में होने के कारण डामरीकरण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किये गये। ग्राम मकोडिया इस विभाग की ग्रेवल निर्माण सूची में सम्मिलित नहीं था। (ग) उत्तरांश (ख) अंतर्गत कामठी, रैनीपानी, घोघरी, चांदला से मगरिया में ग्रेवल मार्ग का निर्माण किया था। उक्त मार्ग वनक्षेत्र प्रभावित होने के कारण एम.पी.आर.सी.पी. डामरीकरण प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है। कामठी, रैनीपानी, घोघरी, चांदला से मगरिया वर्तमान में केवल ग्रेवल मार्ग ही है। उक्त मार्गों पर डामरीकरण कब तक किया जा सकेगा वर्तमान में बताना संभव नहीं है।
स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 2943 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत वर्ष 2019 से विधानसभा क्षेत्र खरगोन में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य का नाम, लागत राशि कार्य की भौतिक प्रगति का कार्यवार विवरण देवें। (ख) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है का कार्यवार सूची देवें जो कार्य अप्रारंभ है उनके अप्रारंभ होने के कारण तथा जो कार्य प्रगतिरत है वह कब तक पूर्ण किए जायेंगे एवं ऐसे कितने कार्य हैं जिनमें विगत 6 महीनों में प्रगति नहीं है प्रगति नहीं होने का क्या कारण है स्पष्टीकरण देवें? (ग) उक्त कार्य किसकी अनुशंसा पर स्वीकृत हुए कार्यवार विवरण देवें। (घ) वर्ष 2019 से प्रश्नकर्ता द्वारा जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं विभाग के कार्यों की स्वीकृति हेतु कितने पत्र लिखें और उन पर क्या कार्यवाही हुई? कितने कार्य स्वीकृत हुए, जो कार्य स्वीकृत नहीं हुए क्या कारण है? कब तक स्वीकृत किए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
किसानों को भ्रमण पर भेजने की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
86. ( क्र. 2944 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा क्या किसानों को भ्रमण के लिए भेजा जाता है यदि हाँ तो क्यों भेजा जाता है एवं भ्रमण पर भेजने के लिए किसानों का चयन कैसे किया जाता है किसानों के चयन हेतु बनाए गए दिशा-निर्देश की छायाप्रति देवें। (ख) विगत 5 वर्षों में खरगोन जिले के किसानों को कहां-कहां भ्रमण के लिए भेजा गया उनकी सूची देवे नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित, कहां भ्रमण के लिए भेजा गया, उनका चयन कैसे किया गया, कितने दिनों का टूर था, उसमें किसानों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई एवं वहां से किसान क्या सीख कर आए? (ग) किसानों को भ्रमण पर भेजने के लिए क्या जिला कलेक्टर से भी अनुमोदन लेना पड़ता है यदि लेना पड़ता है तो विगत 5 वर्षों में दिए गए समस्त अनुमोदन की छायाप्रति एवं विभाग द्वारा कलेक्टर साहब के साथ किए गए पत्राचारों की छायाप्रति देवें। (घ) उक्त वर्षों में भ्रमण पर ले जाने संबंधित किए गए समस्त भुगतान की जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को जिला स्तर पर, राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर भ्रमण कराया जाता है, जिससे कृषक उद्यानिकी की नवीन एवं उत्कृष्ट तकनीकों का अवलोकन कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। भ्रमण पर भेजने के लिए योजना के दिशा-निर्देशानुसार प्रगतिशील कृषक, उद्यानिकी में रूचि रखने वाले कृषक एवं ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिक जो उद्यानिकी फसलों की खेती में कार्यरत हैं, का चयन किया जाता है। दिशा-निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) विगत 5 वर्षों में भ्रमण पर भेजे गए कृषकों का नाम, पता मोबाइल नंबर सहित सूची वर्षवार जानकारी पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। योजना के दिशा-निर्देशानुसार कृषकों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर एक दिवसीय, राज्य के अंदर तीन दिवसीय, राज्य के बाहर पांच दिवसीय भ्रमण कराया गया है। जिसमें दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को भ्रमण पर प्रशिक्षण हेतु लाने, ले जाने, ठहरने एवं नाश्ता/भोजन की सुविधाएं दी गई। कृषक, उद्यानिकी की नवीन एवं उत्कृष्ट तकनीकों को सीख कर आए। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भुगतान संबंधी समस्त दस्तावेजों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
बीज उत्पादक कंपनियों/संस्था/फर्मों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
87. ( क्र. 2945 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो कि बीज (जैसे की सोयाबीन गेहूं) का उत्पादन करती हैं उनकी जानकारी नाम, प्रोप्राइटर नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित सूची देवें। (ख) वर्ष खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में उक्त कंपनियों सोयाबीन एवं गेहूं बीज का कुल कितना बीज प्रमाणित किया गया? क्या कम्पनियों द्वारा जो बीज बनाया जाता है उसमें से कोई फिक्स परसेंट सरकारी गोडाउन एवं गवरमेंट सप्लाई में देना आवश्यक है दिशा-निर्देश की प्रति दे। (ग) वर्ष खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में उक्त कंपनियों द्वारा बीज की खरीदी से लेकर पूर्ण रूप से पैकिंग करने तक क्या-क्या प्रक्रियाओं से गुजरना होता है? जानकारी देवें। तथा इस अवधि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा संस्थाओं में किए गए भ्रमण, मूल्यांकन, परीक्षण तथा बीज विक्रय हेतु दी गई अनुमति की जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खरगोन जिले में कुल 38 कंपनियां है जो सोयाबीन एवं गेहूं का उत्पादन करती है। खरगोन जिले में बीज उत्पादन कंपनियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) वर्ष खरीफ 2021 में कुल 20 कंपनियों द्वारा 90821.74 क्विंटल सोयाबीन बीज प्रमाणित किया गया है एवं रबी 2021-22 में कुल 28 कंपनियों द्वारा 73799.28 क्विंटल गेहूं बीज प्रमाणित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। जी नहीं, कंपनियों द्वारा उत्पादित बीज गवरमेंट सप्लाई में देने संबंधी कोई दिशा-निर्देश शासन से जारी नहीं किये गये है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) वर्ष खरीफ 2021 में रबी 2021-22 में उक्त कंपनियों द्वारा बीज की खरीदी से लेकर पूर्ण रूप से पैकिंग करने तक की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। शासकीय कर्मचारियों द्वारा संस्थाओं में किये गये भ्रमण, मूल्याकंन, परीक्षण तथा बीज विक्रय हेतु दी गई अनुमति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 2946 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी स्तर तक के ऐसे कितने स्कूल विद्यालय हैं जो शासकीय मापदंडों, दूरी, अधिक छात्र संख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती आबादी के आधार पर अयोग्य हैं? प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालयों की पृथक-पृथक सूची दें एवं इनका उन्नयन कब तक किया जाएगा? (ख) मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक. स.शि.अ/स्मार्ट क्लास 2022/18, भोपाल दिनांक 4/01/2022 द्वारा खरगोन जिला अंतर्गत हाई स्कूल हाई सेकेण्डरी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के अंतर्गत स्मार्ट क्लास चयनित किए गए नामवार विकासखण्डवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार खरगोन जिले में चयनित संस्थाओं में कौन-कौन सी सामग्री किस-किस संस्था से क्रय की गई सामग्रीवार संस्थावार बतावे एवं समस्त बिलों की छायाप्रति देवें। (घ) खरगोन जिले में क्या स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है यदि हाँ तो क्यों एवं उस पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? किस-किस काम में दोषी पाया गया समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संचालित शासकीय विद्यालयों को शासकीय मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने पर अयोग्य करने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जायेगा। उक्त आदेश के परिपालन में वर्तमान में शाला उन्नयन संबधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) स्मार्ट क्लास की चयनित शालाओं द्वारा वर्तमान तक कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी किया गया, वर्तमान में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
ग्राम सांकल (झामर) सड़क से ढाना तक WBM सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 2971 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत ग्राम सांकल (झामर) सड़क से ढाना तक 2 कि.मी.. WBM सड़क का निर्माण किया गया था? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ख) उक्त 2 कि.मी. WBM सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है सड़क को पुन: बनाने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ तो कब तक सड़क निर्माण किया जावेगा? (ग) यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त एवं EOW की जांच कार्यवाही की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 3023 ) श्री जितु पटवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित है? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र में दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गये पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवे। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किसकी शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? बतावें की इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) निरंक। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) अनुसार।
रिनोवेशन कार्य की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
91. ( क्र. 3024 ) श्री जितु पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2020 से 2022 तक एबोटशन कंपनी को दिए गए कार्यादेश की जानकारी, कार्य का नाम, कार्य का स्थान, लागत, कार्य प्रारंभ की दिनांक, कार्य समाप्त की दिनांक, की जानकारी दें। (ख) इन 3 वर्ष की अवधि में कंपनी द्वारा कहां-कहां रिनोवेशन के क्या-क्या कार्य किए? कार्य की डी.पी.आर. देवें। रिनोवेशन के कार्य में, जिन निर्माण का परिवर्तन किया गया, उनका निर्माण कब किया था और उसमें रिनोवेशन करने के कारण क्या थे? (ग) क्या एबोटशन कंपनी को पार्टीशन एवं योजना के कार्य के लिए करोड़ों रूपये के कार्यादेश दिए गए? बताएं कि वह कौन-कौन से कार्य थे और उनकी आवश्यकता क्या थी तथा आज उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा हैं? (घ) प्रश्नाधीन कंपनी को स्ट्राइव योजना में सभी जिलों में प्लेसमेंट सेल बनाने का ठेका कितनी राशि का दिया गया? क्या प्लेसमेंट सेल के नाम पर लगभग 5 वर्ष पूर्व सभी व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी थी? क्या प्लेसमेंट सेल की जांच में कुछ जिलों में घटिया कार्य, अनावश्यक फर्नीचर क्रय के प्रकरण पाए गए थे? क्या हुआ कार्य को रोक दिया गया था तथा बताएं कि उसे बाद में फिर क्यों चालू किया गया? (ड.) एबोटशन कंपनी द्वारा संचालक के बंगले में पिछले वर्षों में लगभग 30 लाख के रिनोवेशन में क्या-क्या कार्य किए गए और इस अवधि में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंदौर तथा मार्स एडपाल इंस्ट्रमेंट लिमिटेड अंबाला से क्रय किये उपकरण के उनके आदेश की प्रति दें तथा उनके द्वारा दिए गए बिल की प्रति दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रवासी भारती एवं निवेश समिट की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
92. ( क्र. 3039 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर में आयोजित प्रवासी सम्मेलन और निवेश समिट में किस-किस देश के कितने प्रवासियों ने हिस्सेदारी की तथा कितने उद्योग कितनी राशि के किस-किस कार्य के, एम.ओ.यू. किस-किस के द्वारा साईन किए गए? उनका नाम, देश का नाम, उस देश में उनका उद्योग, उनकी वैल्यू, यहां किस उद्योग के लिए एम.ओ.यू. साइन किए, लागत कितनी होगी, रोजगार कितने को मिलेगा, कार्य कब से प्रारंभ होगा, जमीन कितनी चाहिए, सहित जानकारी दें। उसमें से कितने को 20 फरवरी 2023 तक कितनी जमीन किस शहर में, किस दर से आवंटित कर दी गई है? (ख) क्या MPIDC को रेनीवियर बनाने वाली कम्पनी, जील (ZeeL) ने 14 मार्च 2022 को आवेदन देकर रतलाम में 50 हेक्टेयर जमीन मांगी थी। आवेदन की प्रति देवे तथा बतावें कि उसे किस सर्वे नंबर की जमीन किस दिनांक को आवंटित की गई? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी ZeeL द्वारा रतलाम के स्थान पर बदनावर में उद्योग खोलने का भूमि पूजन करवा लिया? बदनावर में जमीन आवंटन संबंधी समस्त पत्राचार की प्रति देवें बतायें कि उसे बदनावर में कितनी जमीन किस दर से दी गई है तथा क्या ZeeL कंपनी के प्रतिनिधि ने निवेश समिट में भाग लिया था? (घ) 8 लेन के पास रतलाम में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र की डी.पी.आर. की प्रति दें। बतावें कि उसके लिए किस-किस गांव के किस-किस सर्वे नबंर की जमीन एम.पी.आई.डी.सी. को हस्तांतरित की गई है तथा क्षेत्र का विकास हेतु टेंडर इत्यादि प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी तथा उसमें जमीन आवंटन हेतु आवेदन किस दिनांक से लिए जायेंगे?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन में 70 से अधिक देशों से आए 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-1 अनुसार है तथा उक्त प्रवासी सम्मेलन में एम.ओ.यू. साईन नहीं किए गए। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2023 को इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने प्रवासियों द्वारा भागीदारी की गई की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है अपितु समिट में 84 देशों के 447 प्रतिनिधि सम्मिलित हुये, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में दिनांक 12 जनवरी 2023 को प्रदेश में निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु कुल 40 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये। एम.ओ.यू. की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। उक्त एम.ओ.यू. उद्योग विशेष की स्थापना हेतु नहीं किए गए है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। मेसर्स न्यू झील फैशन वेयर प्रा.लि. द्वारा रतलाम में 50 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 14.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था। आवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। उक्त आवेदन के संबंध में इकाई को राशि जमा करने के लिये आशय पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र की राशि जमा नहीं करने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका। (ग) जी, हाँ। बदनावर में इकाई को जमीन आवंटन से संबंधित पत्राचार की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। इकाई को बदनावर में कुल क्षेत्रफल 17.00 हेक्टेयर भूमि का वर्ष 2022-23 की कलेक्टर गाईड लाईन राशि रू. 18,40,000/- प्रति हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर नियमानुसार आवंटन किया गया। जी हाँ। न्यू झील फैशन वियर प्रा.लि. के प्रतिनिधियों द्वारा जीआईएस-2023 में भाग लिया गया था। (घ) एम.पी.आई.डी.सी. अंतर्गत 8 लेन के पास रतलाम में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र की डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। एम.पी.आई.डी.सी. को किस-किस गांव के किस-किस सर्वें नंबर की जमीन हस्तांतरित हुए का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, तत्पश्चात शीघ्र ही विकास कार्य हेतु टेण्डर इत्यादि प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों के आवंटन हेतु बुकिंग प्रारंभ है।
शासकीय विद्यालयों की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 3040 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी हैं? दोनों श्रेणी के कितने-कितने विद्यालय में (1) पीने का शुद्ध पानी (हैण्डपंप से प्राप्त पानी को शुद्ध किये बिना, अगर पीने के उपयोग में लाया जा रहा है तो उसे नहीं गिना जाए (2) छात्रों के लिए टॉयलेट (3) छात्राओं के लिए टॉयलेट (4) बाउंड्रीवॉल उपलब्ध हैं तथा कितने-कितने विद्यालयों में क्या-क्या सुविधा उपलब्ध नहीं हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में हैण्डपंप का पानी, पीने के उपयोग में आ रहा हैं? जल जीवन मिशन के तहत कितने शासकीय विद्यालयों में पीने के पानी के लिए नल कलेक्शन किया गया है तथा उसमें से दिनांक 15 अप्रैल 2022 की स्थिति में कितने संयोजन चालू हालात में हैं? (ग) जिन शासकीय विद्यालयों में हैण्डपंप का पानी सीधे पीने के उपयोग में लिया जा रहा है? उनके हैण्डपंप के पानी की जांच का कैलेण्डर क्या है? क्या उस पानी को शुद्ध पानी की श्रेणी में माना जा सकता है तथा कितने स्कूलों के हैण्डपंप के पानी में क्या-क्या अशुद्धि पाई गई है? (घ) प्रश्नाधीन उल्लेखित विद्यालयों में से जो विद्यालय सर्व सुविधायुक्त हैं तथा जिन विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है, उन दोनों केटेगरी में उपस्थिति का औसत प्रतिशत 2021-22 में प्राथमिक और माध्यमिक अनुसार क्या हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में शासकीय 58506 प्राथमिक एवं 24733 माध्यमिक विद्यालय है। यू-डाइस 2021-22 अनुसार प्रदेश के उक्त दोनों श्रेणी के शालाओं में (1) पीने का पानी (स्थाई स्त्रोत) (2) छात्रों के लिए टॉयलेट (3) छात्राओं के लिए टॉयलेट (4) बाउण्ड्रीवाल उपलब्धता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त शालाओं में पीने का पानी उपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में से 1336 शालाओं को छोड़कर सभी शालाओं में हैण्डपंप का पानी, पीने के उपयोग में आ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 41942 शालाओं में पीने के पानी के लिए नल कनेक्शन किया गया है। दिनांक 15 अप्रैल 2022 की स्थिति में नलजल कनेक्शन बंद होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। (ग) शासकीय शालाओं में हैण्डपंप के पानी की जांच के संबंध में पृथक से कैलेण्डर नहीं है। अपितु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सर्व सुविधायुक्त एवं सर्व सुविधाओं का अभाव वाले शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की औसत प्रतिशत वर्ष 2021-22 में संकलन किये जाने का प्रावधान नहीं है।
मरम्मत कार्यों की उच्च स्तरीय जांच तथा भौतिक सत्यापन
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 3044 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्र. 9545/03/2022/672 भोपाल दिनांक 22/09/2022 के दिशा-निर्देशानुसार विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण योजनांतर्गत मुरैना जिले के कितने एवं कौन-कौन से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को किस आधार पर चयन करके कौन-कौन से मरम्मत कार्यों के लिए कब-कब कितनी राशि दी गई? दिशा निर्देशों की प्रतियों तथा स्कूलवार राशि सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के दिशा निर्देशानुसार सभी स्कूलों के मरम्मत कार्यों की डी.पी.आर. बनवाई गई तथा डी.पी.आर. के आधार पर कितनी-कितनी की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई? सभी स्कूलों के मरम्मत कार्यों की डी.पी.आर. तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियों की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सभी स्कूलों के मरम्मत कार्यों की किस समाचार पत्र में निविदायें किन-किन दिनांकों में प्रकाशित की गई तथा प्रत्येक स्कूल की मरम्मत कार्य के लिए कितने-कितने, कौन-कौन से ठेकेदार से टेंडर/कोटेशन प्राप्त हुए एवं उनके पी.डब्लू.पी. में जीवित पंजीयन तथा जी.एस.टी. है? यदि हाँ तो सभी के पंजीयनों एवं जी.एस.टी. की प्रतियां तथा समाचार पत्रों की प्रतियों सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्य आरंभ करने की पूर्व अमानत राशि के रूप में प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा सफल निविदादाता से अनुरक्षण व्यय के प्राक्कलन राशि का 5 प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा कराया गया? यदि हाँ तो उनकी प्रतियां उपलब्ध करायें? (ड.) क्या मुरैना जिले के सभी स्कूलों के मरम्मत कार्य संचालनालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं कराये गये हैं? यदि हाँ अथवा नहीं तो क्या इन सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराकर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नाधीन जिले अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का चयन प्राचार्यों द्वारा विमर्श पोर्टल पर भरी जानकारी के आधार पर किया गया है। संचालनालय के आदेश दिनांक 22.09.2022 द्वारा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण हेतु विद्यालयों में रखरखाव व मरम्मत कार्य हेतु 132 स्कूलों को रू.300000/- (रूपये तीन लाख) के मान से स्वीकृति प्रदान की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) जी नहीं। विद्यालयों की सामान्य मरम्मत हेतु 335 रूपये वर्ग मीटर के मान से राशि व्यय किया जाना प्रावधानित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विद्यालयों में सामान्य मरम्मत कार्य कराये जाने के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना प्रावधानित न होने से विद्यालय के सूचना पटल पर सूचना चश्पा की गई। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' एवं 'तीन' अनुसार है। उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'चार' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 3057 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा सुमावली अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिकरौदा में चल रहे तालाब के जीर्णोद्धार कार्य एवं अन्य कार्यों की जांच कराने के संबंध में श्री हरेन्द्र कुमार शर्मा कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सरायछोला विधानसभा सुमावली द्वारा दिनांक 04.04.2022 में जनपद पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शिकायती आवेदन दिया गया? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कार्यवाही न करने का कारण बतायें? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 05 सुमावली में ग्राम पंचायत सिकरौदा जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया गया है? तालाब जीर्णोंद्धार कार्य एवं अन्य कार्यों में वास्तविक जॉबकार्डधारी मजदूरों से कार्य न कराते हुये जे.सी.बी. मशीनों से कार्य किया जा रहा है तथा मजदूरों के फर्जी मस्टर भरकर राशि आहरण की गई? यदि हाँ तो इसके लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये शिकायती आवेदन पत्र पर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना द्वारा प्राप्त शिकायती आवेदन के अनुक्रम में जनपद स्तरीय 02 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई गई है। (ख) शिकायत के संबंध में गठित जांच दल (जनपद स्तर 02 सदस्यी) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार तालाब जीर्णोंद्धार कार्य में तत्समय जारी मस्टररोल में दर्ज श्रमिकों के द्वारा कार्य किया गया है एवं कार्यरत श्रमिकों को ही मजदूरी का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार जनपद स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच करायी जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत प्रमाणित न होना पाया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
दर्ज छात्र संख्या अनुसार राशि जारी किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 3058 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न पदों की स्वीकृति लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 55/2022/183 दिनांक 31.01.2023 में प्रत्येक विद्यालय निम्नानुसार दर्ज संख्या के अनुसार की गई विवरण निम्नानुसार है- नामांकन 1 से 30 तक राशि 1000/- नामांकन 31 से 100 तक राशि 25000/- नामांकन 101 से 250 तक राशि 50000/- नामांकन 251 से 1000 तक राशि 75000/- एवं नामांकन 1001 से अधिक पर राशि 100000/- व्यय करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो क्या मुरैना जिले में वर्ष 2022 एवं 2023 में यह राशि नियमानुसार व्यय की गई? यदि हाँ तो व्यय राशि का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुरैना जिले में वर्ष 2022 एवं 2023 में विद्यालयों को राशि कब तक जारी कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। मुरैना जिला अंतर्गत वर्ष 2022 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न मदों में स्वीकृत राशि 1,67,49,000/- तथा व्यय राशि 1,38,44,233 व्यय की गई है एवं वर्ष 2023 में विद्यालयों को राशि Digigov Portal पर PFMS के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है, जिसके व्यय की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) के शेषांश के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। अतः शेषांश प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वेतन भत्ते
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 3085 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत जिला एवं राज्य शिक्षा केन्द्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु निर्धारित प्रबंधकीय मद में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-2022 में स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत बजट के विरूद्ध कम व्यय हुआ है? यदि हाँ तो लेप्स हुई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जहां संविदा कर्मचारियों को उनके मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं हुआ, दूसरी और राशि लेप्स हुई? यदि हाँ तो क्या प्रबन्धन के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) राशि लेप्स होने का संविदा कर्मचारियों के भुगतान से कोई संबंध नहीं है। अत: किसी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
संविदा कर्मचारियों की वेतनवृद्धि
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 3086 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र स्वायत्त (आटोनोमस) संस्था है जिसके अपने नीति निर्देश हैं? यदि हाँ तो इसके अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि संबंधी प्रकरण मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की और क्यों भेजे जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्धारित नियमों का पालन न करते हुए संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। मिशन की नियमावली अनुसार मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनवृद्धि की जाती है। वित्त विभाग कार्यकारिणी समिति का सदस्य है। कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार नस्ति वित्त विभाग को प्रेषित की जाती है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों की मूल पद पर पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
99. ( क्र. 3129 ) श्री सुनील सराफ : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्यता/उच्च माध्यमिक शिक्षक/संविदा शिक्षक वर्ग 01 के अंग्रेजी एवं गणित के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? (ख) व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक/संविदा शिक्षक वर्ग 01 के अंग्रेजी एवं गणित के कुल कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर अन्य जगह पदस्थ हैं? (ग) उपरोक्तानुसार अंग्रेजी एवं गणित के शिक्षकों को जो कि अन्य जगह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं उन्हें अपने मूल पदस्थापना पर कब तक पदस्थ कर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 02 (दो) उच्च माध्यमिक शिक्षक। (ग) शासन नियमानुसार समय-सीमा बताया जना संभव नहीं है।
ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 3148 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में संचालित विद्यालय में कितने पद किन-किन विषय के स्वीकृत हैं इनमें से कितने पद रिक्त व कितने भरे व कितने अतिशेष हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को जो स्वीकृत पद व विषय से ज्यादा हैं अन्यत्र हटाकर पदस्थ करने बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? (ग) रीवा जिले के मार्तण्ड स्कूल क्रमांक 1, 2, 3 में कितने शिक्षक किन-किन विषय समूह के कार्यरत है इनमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो अतिशेष हैं, इनके अन्यत्र हटाये जाने बाबत् क्या निर्देश देगें? (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में व छात्र संख्या के अनुपात में कितने पद किन-किन विद्यालयों में स्वीकृत हैं कितने शिक्षक कार्यरत हैं कितने रिक्त पद हैं कितनों में अतिथि शिक्षक पदस्थ रहे है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से ज्यादा शिक्षकों को प्रश्नांश (घ) के विद्यालयों में पदस्थ करने बाबत् क्या निर्देश देगें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति हो सके? संख्यात्मक जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार। (ख) स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में कार्यवाही का प्रावधान है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार। प्रश्नांश ''ख'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार। (ड.) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 एवं 03 में समाहित है।
दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 3149 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में जनपद पंचायत जयसिंहनगर में प्रधानमंत्री प्रबंधन एवं जल संरक्षण के तहत कौन-कौन से कार्य किन ग्राम पंचायतों में कब कराये गये, का विवरण पंचायतवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के कार्य जनपद पंचायत के जयसिंहनगर ग्राम पंचायत गिरूई में तालाब के कार्य कराये गये तो कितनी-कितनी लागत से, इनके मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की स्थिति क्या है? मस्टर रोल व भुगतान पंजी की प्रति देते हुए बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके है एवं कितने अधूरे हैं? कार्यवार विवरण देवें, इन कार्यों में लगे मजदूरों के मजदूरी भुगतान की स्थिति क्या है? कार्यवार, पंचायतवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार कार्य कराये गये, कार्य मौके पर नहीं हुये, मशीनों से कार्य कर मजदूरों को कम काम में रखा गया, जहां मजदूर कार्य किये उनको भुगतान नहीं किया गया, फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई, इन सबके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं, इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 3184 ) श्री राम दांगोरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है तो आपके विभाग के पंचायत सचिवों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्हें कब तक लाभ दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : जी नहीं। ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
छात्रवृत्ति की अवितरित राशि
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 3195 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जबलपुर जिला अंतर्गत शासकीय स्कूलों में छात्र/ छात्राओं की छात्रवृत्ति की गत 03 वर्षों (2019-20 से 2021-22) की कितनी-कितनी राशि अवितरित होकर स्कूल के ही खाते में शेष जमा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में छात्रवृत्ति की राशि अवितरित रहने के क्या-क्या कारण हैं? (ग) क्या यह सही है कि कतिपय विद्यालयों ने उक्त अवितरित शेष छात्रवृत्ति की राशि को अन्य मदों में व्यय कर लिया है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर अंतर्गत पूर्ण विवरण शालावार/राशिवार देवें। (घ) जिन छात्र छात्राओं की स्वीकृत हुई छात्रवृत्ति की राशि विद्यालयों के पास अवितरित शेष जमा है इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि राज्य स्तर से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं। अतः योजना अंतर्गत जबलपुर जिले में विगत तीन वर्ष की अवितरित राशि स्कूलों के खाते में जमा नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि संबंधी साहित्य, पम्पलेट का क्रय एवं मुद्रण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 3197 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, कृषि संबंधी साहित्य पम्पलेट का क्रय एवं मुद्रण कराने हेतु शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) विगत तीन वर्षों में संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर को राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है योजनाओं का प्रचार प्रसार हेतु कितने-कितने कृषि संबंधी साहित्य पम्पलेट के क्रय एवं मुद्रण कराने हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किसे-किसे किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में भुगतानों और सामग्री का सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (यथा प्रदर्शनी-मेला एवं प्रचार-प्रसार, आत्मा एवं राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना) के अंतर्गत प्रचार-प्रसार, कृषि संबंधी साहित्य, पम्पलेट का क्रय एवं मुद्रण म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-दो परिशिष्ट 6 (56) के प्रावधान अनुसार म.प्र. वित्तीय पुस्तिका-2012 के भाग-1 के खंड IX विविध मद के क्रमांक 9.1 के प्रावधान अनुसार मुद्रण कार्य कराया जाता है। (ख) केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में प्रचार-प्रसार हेतु आवंटन, व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संचालित राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रचार-प्रसार, कृषि संबंधी साहित्य, पंपलेट की क्रय एवं मुद्रण हेतु भुगतान की गई राशि के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में भुगतान एवं सामग्री का सत्यापन, सहायक संचालक, आहरण-संवितरण, सहायक संचालक, भंडार एवं सहायक संचालक, प्रशिक्षण कार्यालय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर संभाग-जबलपुर का दायित्व निर्वहन करने वाले अधिकारियों के द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री सड़क मार्ग का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 3201 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क परियोजना द्वारा बडतुआ-साईखेड़ा-लिधोराखुर्द मार्ग एवं मुख्य मार्ग सागर से रजौआ तक सड़क मार्गों का निर्माण कार्य कब किया गया था? लागत, परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सड़क मार्गों की परफॉर्मेंस गारंटी उपरांत सड़कों में गड्ढे एवं जर्जर हो गई है? यदि हाँ तो विभाग द्वारा उक्त सड़क मार्गों के रख-रखाव या पुनर्निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) यदि हाँ तो विभाग द्वारा सड़क मार्गों का पुनर्निर्माण कब तक कराया जायेगा? समय-सीमा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कराये जा रहे बडतुआ से साईखेड़ा एवं सागर से रजौआ मार्ग के उन्नयन हेतु प्रस्ताव तैयार कर, आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में भ्रष्टाचार
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 3229 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न 67 (क्र. 289) दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 1 में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में पात्र मेधावी विद्यार्थियों की संख्या 67615 तथा परिशिष्ट के पृष्ठ क्र. 7 में वित्तीय 2018-19 में जिलावार लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 67135 बतलाया है? जबकि तारांकित प्रश्न 47 क्र. (163) दिनांक 20/12/2021 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट में वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभान्वित मेधावी विद्यार्थियों की संख्या 40507 बतलाया है? दोनों प्रश्नों के उत्तर में संख्या में इतनी बढ़ी भिन्नता क्यों है? (ख) अतारांकित प्रश्न 67 (क्र. 289) दिनांक 19/12/2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट-1 में योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मेधावी विद्यार्थियों के लिये वर्ष 2019-20 में राशि 20 करोड़ का बजट प्रावधान है। परन्तु राशि आवंटित न किये जाने से मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित हैं। राशि आवंटित न करने का क्या कारण है? शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मेधावी के साथ अन्याय क्यों किया गया? शासन इन्हें कब तक राशि का वितरण करेगा? छात्रों के हित में शिवराज सरकार द्वारा उक्त बजट से राशि क्यों नहीं डाली जा रही है? (ग) संलग्न परिशिष्ट-1 में शैक्षणिक सन् 2020-21 पास मेधावी विद्यार्थियों की संख्या 40551 वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि 5 करोड़ का बजट प्रावधान है तो बरगी विधानसभा क्षेत्र में कितने मेधावी विद्यार्थियों को कितनी राशि वितरित की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 3230 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र में में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शासकीय स्कूलों की संख्या कितनी हैं? उनमें शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्वीकृत पदों की संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र में कितने पदों पर स्थाई नियुक्तियां दी गई हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। कितने पदों पर अस्थाई (जैसे अतिथि शिक्षक या अन्य किसी भी पद नाम से) नियुक्ति दी गई है? संख्यात्मक जानकारी देवें। कितने पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं अर्थात् रिक्त हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पद की प्रवर्गवार (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित) स्वीकृत पदों की संख्या, प्रवर्गवार नियुक्त हुए पदों की संख्या तथा प्रवर्गवार रिक्त पदों की संख्या क्या है? (घ) प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 28/08/2018 के सभी विज्ञापित 17000 (प्रथम काउंसलिंग 15000 व द्वितीय काउंसलिंग 2000) पदों की पूर्ति न करते हुए नवीन द्वितीय नियोजन प्रक्रिया 29/09/2022 जारी की गई बतावें। नियोजन प्रक्रिया 28/08/2018 की शेष रही रिक्तियों की पूर्ति कब तक की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (घ) उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु प्रथम विज्ञापन के आधार पर 15000 पदों के लिए तैयार प्रावधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर कार्यवाही पूर्ण हो गई है। 2000 अतिरिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए 2750 का विज्ञापन दिनांक 29.09.2022 को जारी किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों का अटैचमेंट
[स्कूल शिक्षा]
108. ( क्र. 3258 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में ऐसे कितने शिक्षक है जिन्हें अन्य स्कूलों में अटैच किया गया है? कृपया विकासखण्ड अनुसार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित शिक्षकों में से ऐसे कितने शिक्षक है? जिन्हें गैर शिक्षकीय कार्य हेतु संलग्न किया गया है कृपया उन शिक्षकों की जानकारी गैर शिक्षकीय कार्यों के साथ विकासखण्ड अनुसार दें? (ग) क्या अटैचमेंट शासन के नियमानुसार है यदि नहीं तो इसे कब तक समाप्त कर दिया जाएगा? कृपया समय-सीमा बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बालाघाट जिले में शिक्षकों का संलग्नीकरण (अटैचमेंट) नहीं किया गया है अपितु किरनापुर विकासखण्ड अंतर्गत 01 शिक्षक को शिकायती जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण शैक्षणिक व्यवस्था अंतर्गत अन्य शाला में अध्यापन कार्य हेतु व्यवस्था की गई है। शेष विकासखण्डों की जानकारी निरंक है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता
नवीन आई.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
109. ( क्र. 3280 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कितने आई.टी.आई. केन्द्र संचालित है? क्या सरकार आवश्यकताओं को देखते हुये नवीन आई.टी.आई. संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ख) क्या सरकार उक्त संस्थानों को नवीन तकनीकी युक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में 262 शासकीय आई.टी.आई. एवं 772 प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित हैं। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विभाग की नीति एक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. संचालित करने की है, वर्तमान में 21 विकासखण्ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी शासकीय/निजी आई.टी.आई. संचालित नहीं है। विभाग की प्राथमिकता वर्तमान में इन 21 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में आई.टी.आई. खोलने की है। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रदेश में संभाग स्तर की 10 संभागीय आईटीआईयों का उन्नयन किया जा रहा है एवं शेष संस्थाओं का समय-समय पर डीजीईटी, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उन्नयन किया जाता है।
कृषि यंत्रों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
110. ( क्र. 3281 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 2 वर्षों में कुल कितने कृषि यंत्रों का वितरण किस-किस कृषक को कब किया गया तथा कृषकों से कितनी धन राशि जमा कराई गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 2 वर्षों में संचालित योजनाओं में लाभांवित किये गये कृषकों का नाम, वितरित कृषि यंत्रों एवं कृषकों द्वारा जमा कराई गई धन राशि (कृषक अंश) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सी.एम. राइज स्कूलों का निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 3284 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में किन-किन स्थानों पर सी.एम. राइज स्कूल खोले गये है? (ख) क्या उक्त मापदंडों अनुसार उपरोक्त स्कूलो में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है एवं किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य कराए गए हैं? हाँ तो स्कूलवार जानकारी दें नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक स्कूलों में कितने पद स्वीकृत है कितने रिक्त हैं और क्यों है रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (घ) क्या उपरोक्त स्कूलों के संचालन एवं संसाधनों के लिए कितनी- कितनी राशि का बजट दिया गया है? हाँ तो स्कूलवार विवरण दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला खरगोन अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. कसरावद एवं शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़वाह को सी.एम. राइज योजना अंतर्गत चयनित किया गया है। (ख) जी हाँ। सी.एम. राइज योजना अंतर्गत चयनित दोनों विद्यालयों में स्कूल भवन का निर्माण प्रस्तावित है। शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. कसरावद के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़वाह के भवन निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगतिरत है। अतः शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रत्येक स्कूल में स्वीकृत पद एवं रिक्त पद की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृत पदों पर पदांकन चयन परीक्षा के माध्यम से एवं नवनियुक्त शिक्षकों से पदांकन हेतु विकल्प प्राप्त कर की गई है। विकल्प प्राप्त नहीं होने से पद रिक्त हैं। पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. कसरावद को बजट राशि रूपये 17,95,000/- एवं शासकीय कन्या उ.मा.वि. बड़वाह को बजट राशि रूपये 17,95,000/- दी गई है।
राज्य वित्त आयोग की राशि का आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 3285 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कसरवद अंतर्गत राज्य वित्त से निर्वाचित जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों की अनुशंसा पर होने वाले कार्यों की राशि प्रदान की जा रही है? यदि हाँ तो वर्ष 2022-23 में कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) उपरोक्तानुसार राज्य वित्त का आवंटन देना बंद कर दिया गया है? यदि हाँ तो कब बंद किया गया? क्या विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत पूर्व में राज्य वित्त से स्वीकृत कार्यों का आवंटन किया जाना शेष है अगर हाँ तो विवरण? (ग) क्या राज्य वित्त को बंद कर कोई नवीन योजना प्रारंभ की गई है? यदि हाँ तो उक्त योजना में विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत आने वाली जिला एवं जनपद पंचायतों को कितना-कितना आवंटन प्रदान किया गया है? वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कितना आवंटन प्रदान किया गया? विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियम विरूद्ध, प्रभारी प्राचार्य बनाए जाना
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 3316 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-13 गोहद, जिला भिण्ड के अंतर्गत आने वाले कस्बा मौ में स्थित शा.उ.मा. विद्यालय में वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है? विद्यालय में 4 वरिष्ठ शिक्षकों के होने के उपरान्त भी दूसरे स्थान ग्राम-बडैरा में स्थित हाई स्कूल में पदस्थ कनिष्ठ शिक्षक अशोक कुमार शर्मा को प्रभारी बनाया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। श्री अशोक कुमार शर्मा जिनको कि नियम विरूद्ध प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, हमेशा से विवादित रहे हैं, इनके विरूद्ध कई शिकायतों के साथ शासकीय आदेश की अवहेलना व कर्त्तव्य के प्रति उदासीन होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2018 में इन्हें निलंबित भी किया जा चुका है। (ग) उक्त शिक्षक को तुरन्त कस्वा मौ शा.उ.मा. विद्यालय से प्रभारी प्राचार्य के पद से कार्यमुक्त कर, उसी विद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ 4 शिक्षकों में से किसी एक को प्रभारी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा जाए/पदस्थ किया जाए।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामान्यतः वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है, किन्तु कतिपय प्रकरणों में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिस्थिति के दृष्टिगत उपयुक्त व्यक्ति को प्रभार दिया जाता है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक 774, दिनांक 27.01.2023 द्वारा शास. कन्या उमावि. मौ, भिण्ड में पदस्थ श्री कमल कुमार वर्मा उच्च माध्यमिक शिक्षक को संस्था का प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की नीति
[खेल एवं युवा कल्याण]
114. ( क्र. 3317 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर, चम्बल संभाग की कितनी विभिन्न खेल टीमों में खेलो इण्डिया गेम्स में भागीदारी की खेलो के नाम, खिलाड़ियों के नाम सहित जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) उक्त खेलों में संभाग के कितने बालक, बालिकाओं को अच्छे प्रदर्शन के पुरूस्कार, मैडल प्रदान किये गये है पूर्ण जानकारी नाम, पते खेलों इण्डिया प्रतियोगिता के खिलाड़ियों की दी जावे। (ग) क्या शासन संभाग, प्रदेश स्तर के ग्रामीण क्षेत्र या तहसील कस्बों के खिलाड़ियों के लिये विशेष प्रशिक्षण देने एवं प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की नीति बना रहा है यदि हाँ तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आयोजन में ग्वालियर, चंबल संभाग की विभिन्न खेलों में भागीदारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व प्रोत्साहन हेतु राशि प्रदाय करने के लिये हेतु प्रोत्साहन नियम, 2019 ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 08 मार्च, 2019'' को प्रकाशित किये गये है। अतः इस हेतु वर्तमान में पृथक से नीति बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 3318 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के शा. स्कूलों में शिक्षकों की मृत्यु पर उनके पात्र वारिशों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह सही है कि शासकीय स्कूल शिक्षकों की मृत्यु के बाद उनके पात्र वारिशों की अनुकंपा नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की शर्त के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान राज्य शासन द्वारा लगाया गया है। वर्तमान में ग्वालियर जिले में कितने प्रकरण लम्बित है (ग) क्या यह सही है कि उक्त शर्त के कारण अनुकंपा नियुक्ति के सैंकड़ो प्रकरणों में विलम्ब किया जा रहा है तथा अनुकंपा के नीति में बदलाव कर पात्र वारिशों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है शासन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान करेगा कब तक जानकारी दी जावे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं परिपत्र दिनांक 01.02.2023 अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। परिपत्रों की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले में 16 प्रकरण लंबित है। (ग) जी नहीं। शासन निर्देशों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
116. ( क्र. 3337 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आदर्श ग्राम योजना के तहत बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नि:शुल्क 10,000/- रूपये तक के बैल चलित/हस्तचलित कृषि यंत्र योजना मध्यप्रदेश में कितने जिलों में संचालित है? (ख) क्या सतना जिला अंतर्गत उक्त योजना में किसानों के मांग पत्र के विपरीत विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी यंत्र जबरदस्ती दिये जा रहे थे जिसका विरोध किसानों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया एवं शिकायत की गई? जिसके उपरांत जांच में पाया गया कि यंत्रों की खरीदी के आदेश पहले दिये गये और बाद में मांग पत्र बदल कर पोर्टल पर फीडिंग की गई? क्या पोर्टल पर की गई फीडिंग मांग पत्रों के विपरीत थी, जिसे संयुक्त संचालक कृषि संभाग रीवा के आदेश 280, दिनांक 14.11.2022 का सहारा लेकर किसानों के मांग पत्र बदलने का कार्य सक्षम अधिकारी के द्वारा किया गया, जो कि नियम विरूद्ध है? संबंधित संयुक्त संचालक के द्वारा किन नियमों के तहत मांग पत्र निरस्त करते हुए नवीन मांग पत्र मंगाने का आदेश जारी किया गया? यदि नियम के विरूद्ध था तो संबंधित संयुक्त संचालक के खिलाफ क्या अब तक कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जायेगी? (ग) जांच में संबंधित अधिकारी को दोषपूर्ण पाया गया एवं वित्तीय अनियमितता नहीं पाई जाने का उल्लेख किया गया तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं क्या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त संस्था को भुगतान न करने का आदेश जारी किया गया या अग्रिम भविष्य में किया जायेगा तो कब तक? (घ) जिन कृषकों द्वारा अनुपयोगी यंत्र नहीं लिये गये उनकी मांग पत्र के अनुसार यंत्र कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे या उन्हें प्रतिरोध करने के फलस्वरूप वंचित कर योजना के लाभ से मुक्त रखा जायेगा? (ड.) सतना जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच में भी शिकायत प्रमाणित पाई गई एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशों का पालन न करने में संबंधित उप-संचालक को दोषी पाये जाने पर संबंधित उप संचालक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो कब तक की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश के आदर्श ग्रामों के बी.पी.एल. श्रेणी के अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नि:शुल्क 10,000/- रूपये तक के बैल चलित/हस्तचलित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना प्रदेश के 46 जिलों में संचालित है। (ख) जिला सतना में किसानों के मांग पत्र के विपरीत विभाग द्वारा अपनी मर्जी से कृषि यंत्र प्रदाय किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि यंत्रों की खरीदी के आदेश पहले दिये गये एवं पोर्टल पर फीडिंग बाद में की गई जो मांग पत्रों के विपरीत थी। संयुक्त संचालक, कृषि संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 280 दिनांक 14-11-2022 जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार द्वारा कृषकों की मांग के विपरीत यंत्र का वितरण पाये जाने पर पूर्व में कृषकों से प्राप्त आवेदनों को निरस्त करते हुये नये सिरे से आवेदन पत्र प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड कराने तथा भंडार क्रय नियमों का पालन कराते हुये भंडार/वितरण के निर्देश दिये गये थे जो पूर्णतय: नियमों के अंतर्गत थे। अत: संयुक्त संचालक कृषि रीवा के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रारंभिक जांच में संबंधित प्रभारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना को कृषकों के आवेदन पत्र (मांग पत्र) अनुसार कृषि यंत्रों का वितरण कराने में स्वेच्छताचारिता का दोषी पाया गया परन्तु उक्त योजना से संबंधित कोई राशि का आहरण एवं भुगतान न होने से वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। वर्तमान में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: विभागीय जांच पूर्ण होने पर अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में अंतिम निर्णय किया जा सकेगा। (घ) योजनांतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को कृषि यंत्र प्रदाय किये जा रहे है। प्रतिरोध करने वाले कृषकों को वंचित कर योजना के लाभ से मुक्त रखे जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/6/1/3/0002/2022-Sec-14 (AGR) दिनांक 26.12.2022 द्वारा श्री के.सी. अहिरवार, सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना के विरूद्ध प्रचलित शिकायतों की निष्पक्ष जांच हेतु श्री अहिरवार को तत्काल प्रभाव से संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मुख्यालय भोपाल में संबंध किया गया है। सतना जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में विभागीय जांच के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।
क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
117. ( क्र. 3338 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना के अंतर्गत सतना जिले में माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक किन-किन कृषकों की निजी भूमि पर फार्म पोंड का निर्माण कराया गया है? हितग्राहीवार जारी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने वाले अधिकारी का नाम, कुल स्वीकृति राशि एवं क्रमांक दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) में जारी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार कितने पोंड का निर्माण पूर्ण कराया गया है और कितने पोंड आज भी अपूर्ण है? दोनों की राशि सहित सूची प्रदान करें। (ग) पोंड निर्माण में खुदाई का कार्य किन नियमों के तहत कराया जाना था, कृषकों के द्वारा स्वयं निर्माण कराया जाना था या किसी ठेकेदार या निजी व्यक्ति (ट्रेक्टर/मशीन) वाले से विभाग द्वारा करवाने के निर्देश थे? निर्देश एवं निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या बगैर निविदा प्रक्रिया को अपना कर मनमाफिक तरीके से राजस्थान के ट्रेक्टरों के द्वारा कार्य कराकर के भुगतान किया गया है? उक्त योजना में किये गये भुगतानों की जानकारी खाता क्रमांक, खाता धारक का नाम, भुगतान की गई राशि, दिनांकवार देवें। (ड.) यदि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर कृषकों के नाम की अनुदान राशि का निजी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है तो वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना के अंतर्गत सतना जिले में माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक कृषकों की निजी भूमि पर फार्म पौंड का निर्माण कार्य की हितग्राहीवार जारी तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी का नाम, कुल स्वीकृत राशि एवं क्रमांक दिनांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण एवं अपूर्ण फार्म पौंड की राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक-समन्वय/टीएल/2017-18/416, दिनांक 01.06.2018 द्वारा योजना का क्रियान्वयन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया के तहत किये जाने के निर्देश थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) संक्षिप्त निविदा (कोटेशन) की कार्यवाही की गयी थी एवं प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर संबंधित संस्था को कार्यादेश जारी किए गए। भुगतान संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) योजनांतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके संबंध में संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-रीवा को संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पत्र क्रमांक 112, दिनांक 03.03.2023 से जांच के निर्देश जारी किये गये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
भवन विहीन विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 3351 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कितने माध्यमिक हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। क्या उक्त सभी विद्यालयों के भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं? यदि नहीं तो कब तक भवन स्वीकृत किये जावेंगे? (ख) विदिशा जिले के विकासखण्ड विदिशा एवं नटेरन में ऐसे कितने माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त विद्यालयों में से 02 माध्यमिक विद्यालयों में भवन स्वीकृत नहीं किये गये है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में भवन निर्माण के प्रस्ताव जिले से प्राप्त कर भारत सरकार को प्रेषित किये जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार भवन स्वीकृत किये जाएंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की भवन स्वीकृति बजट उपलब्धता पर निर्भर करती है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 3377 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में जन समस्या निवारण शिविर शिक्षा विभाग स्कूल क्रमांक 01 छतरपुर में दिनांक 22.4.2022 को आयोजित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो शिकायत क्रमांक 68 का निराकरण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर को पत्र क्रमांक 519 दिनांक 29.4.2022 के तहत FM/साफ्टवेयर से संबंधित ट्रेजरी कोड क्रमांक 060007694 से संबंधित मिलान कर महालेखाकार ग्वालियर भेजा जाना था? (ग) विकासखण्ड कार्यालय शिक्षा में पड़ी लंबित शिकायतों का समाधान 10 माह बीत जाने के बाद आज दिनांक तक लंबित क्यों है? (घ) क्या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर जिला छतरपुर के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही होगी? यदि हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आई.एफ.एम.एस. से संबंधित देयक क्रमांक 396 दिनांक 21.06.2019 का ऑनलाइन प्रिन्ट संकुल प्राचार्य शास.उ.मा.वि. क्रमांक 2 छतरपुर को प्रदाय किया गया जिसके आधार पर कार्यालय प्राचार्य शास.उ.मा.वि. क्रमांक 2 छतरपुर के पत्र क्रमांक 1377 दिनांक 22.02.2023 को महालेखाकर ग्वालियर को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ईशानगर के माध्यम से भेजा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) कुल प्राप्त आवेदन संख्या 86, कुल निराकृत प्रकरण संख्या 69 एवं कुल 17 आवेदन के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) शिकायतों के निराकरण की विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है तथा यह एक सतत् प्रक्रिया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रिक्त पदों पर भर्ती
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 3379 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन शासन स्तर पर जारी नहीं किये जाने के कारण बतायें। (ख) ग्राम पंचायतों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती कब तक की जावेगी? (ग) जिन रोजगार सहायकों पर गम्भीर अनियमिततायें की शिकायतें हैं या गबन के प्रकरण गतिशील हैं उनका कब तक निराकरण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत का एकल पद होने के कारण एवं ग्राम पंचायत सचिव का पद जिला संवर्ग का होने के कारण शासन स्तर पर विज्ञापन जारी नहीं किये जाते हैं। (ख) ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही ग्राम पंचायत की पिछली तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धता अनुसार विचाराधीन है एवं ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
योजनाओं में एप का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
121. ( क्र. 3385 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग की किन-किन योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किन-किन एप के माध्यम से कब से किया जा रहा है? एप के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मोबाईल में कुल कितने एप शासकीय आदेशों द्वारा संधारित कराए गए है? आदेशों की प्रतियों सहित जानकारी देवें। (ग) शिक्षा सत्र 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (ख) अनुसार संधारित एप द्वारा संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों/अशासकीय संगठनों से किस आधार पर अनुबंध किए गए तथा संबंधितों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? शिक्षा सत्रवार जानकारी देवें एवं अनुबंधों की प्रतियां भी उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय परिपत्र क्र./एफ-44-4/2018/20-2 दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल से लिंक मोबाईल गवर्नेस प्लेटफार्म (एम-शिक्षा मित्र) एप का उपयोग शिक्षकों/कर्मचारियों को विभाग से संबंधित सेवायें और सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) दीक्षा एवं भारत सरकार द्वारा एवं एम शिक्षा मित्र एप की एन.आई.सी. के माध्यम से विकसित किया गया है। उक्त सभी एप हेतु किसी संस्था/व्यक्ति/अशासकीय संगठन से अनुबंध नहीं किया गया एवं किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेसा कानून में रूढ़ीजन्य कानून को महत्व नहीं दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 3391 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश में पेसा नियम बनाने के लिए आदिवासी समाज के रूढ़ीजन्य कानूनों स्थानीय आदिवासी विधि संहिता अथवा स्वीय विधि को लिपिबद्ध करने अथवा निर्मित करने के लिए कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? (ख) यदि हाँ तो विवरण दें। यदि नहीं, तो आदिवासी रूढ़ीजन्य कानूनों को पेसा अधिनियम में कोई महत्व क्यों नहीं दिया गया है? (ग) वर्ष 2022 में जारी पेसा नियम रूढ़ीजन्य कानूनों अथवा स्थानीय आदिवासी विधि संहिताओं के आधार पर क्या प्रावधान किये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि रूढ़ीजन्य कानूनों को महत्व नहीं दिया गया हैं तो क्या पेसा अधिनियम की मंशा/भावना समाप्त हो रही हैं या नहीं? स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रतलाम में औद्योगिक विकास की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
123. ( क्र. 3410 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 507 दि. 25/7/022 के संदर्भ में बताएं कि रतलाम में 8 लेन के पास बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र की डी.पी.आर. तैयार हो गई है या नहीं? यदि हो गई हो तो उसकी प्रति देवें। (ख) प्रश्नाधीन 8 लेन के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान था? उससे अभी तक क्या-क्या काम कितनी राशि के करवाए गए तथा क्या कार्य प्रस्तावित है? (ग) क्या रतलाम में झील (ZeeL) कंपनी द्वारा प्लांट डालने के लिए मार्च 2022 में 50 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन दिया था? यदि हाँ तो आवेदन की प्रति देवें तथा बतावें कि उन्हें जमीन का आवंटन क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कंपनी ने नए सिरे से 20 हेक्टेयर जमीन की मांग की है? यदि हाँ तो उसे जमीन कब तक आवंटित कर दी जाएगी? (ड.) रतलाम में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निवेशकर्ताओं को देने के लिए जिले के कौन-कौन से गांव में किस-किस सर्वे नंबर की कितनी जमीन चिन्हित की गई है? सूची देवें तथा बतावें कि रतलाम में उद्योग लगाने के लिए किस-किस निवेशकर्ता ने आवेदन देकर कितनी-कितनी जमीन की मांग की है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रश्न क्रमांक 507, दिनांक 25/07/2022 के संदर्भ में एम.पी.आई.डी.सी. अंतर्गत रतलाम में 8 लेन के पास बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में उक्त क्षेत्र विशेष हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रतलाम में आठ लेन के पास बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्र. एफ 17-20/ 2022/ए-ग्यारह, भोपाल, दिनांक 11.04.2022 द्वारा राशि रू. 462.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्यों पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में रोड, पुलिया, जल प्रदाय, विद्युतीकरण, सीवरेज आदि अधोसंरचना विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। (ग) जी हाँ। झील (Zeel) कंपनी द्वारा प्लांट डालने के लिए मार्च-2020 में 50 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन दिया था, आवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। भूमि की राशि जमा करने के लिए कंपनी को आशय पत्र जारी किया गया था। आशय पत्र की राशि जमा नहीं करने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका। (घ) एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर अंतर्गत ग्राम-छायन, तहसील-बदनावर, जिला-धार में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन की भूमि के आवंटन हेतु प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कंपनी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी को 17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 09.02.2023 को किया गया है। (ड.) कार्यालय कलेक्टर जिला-रतलाम के आदेश क्रमांक 2057, दिनांक 25.06.2021 से एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर को रतलाम जिले में ग्राम बीबडोद, सरवनी खुर्द, जामथुन, जुर्वानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया की 1466 हेक्टेयर भूमि निवेशकर्ताओं को देने के लिए चिन्हित की गई है। ग्रामवार सर्वें नंबरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-स अनुसार है। रतलाम में झील कंपनी द्वारा प्लांट डालने के लिए 15 मार्च, 2022 को 50 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन किया गया था परंतु आशय पत्र की राशि जमा नहीं करने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका।
लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 3411 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी। बतावें कि इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अधिकारी संवर्ग का कोई भी प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) निरंक। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रश्नांकित वर्षों से विभाग में नियम विरूद्ध मान्यता, नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति करना, रिश्वत मांगे जाने, भ्रष्टाचार किये जाने, फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नियुक्ति एवं अनुपातहीन सम्पति जैसी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय/EOW कार्यालय तथा मान. न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरणों में कमी हुई है।
स्वीकृत निर्माण कार्य में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 3418 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्रांक/रा.शि.के./सिविल/2017/2559 दिनांक 11.04.2017, 2019/7145 दिनांक 18.11.2019, पत्र 2018/6543 दिनांक 05.10.2018, सिविल-02/2020/ 1192 दिनांक 14.02.2020, 2018/2768 दिनांक 07.05.2018, 2017/5783 दिनांक 07.09.2018, 2020/236 दिनांक 10.01.2020, सिविल-01/2020/3654 दिनांक 26.08.2020, निर्माण-01 2018/65 दिनांक 03.10.2018, 2018/2735 दिनांक 07.05.2018, द्वारा प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल, वेटिगं-रूम, कॉन्फ्रेंसिंग रूम, शिक्षक-आवास-गृह-निर्माण, प्राथमिक/माध्यमिक शाला में अतिरिक्त-कक्ष, भवन-निर्माण नल-जल हैण्डपंप-खनन, मरम्मत, रेनोवेशन कार्य की स्थलवार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये विद्युत कनेक्शनों की भी स्वीकृति प्रदान की थी? यदि हां तो, उक्त आदेशों की प्रति दें, सतना जिले के स्वीकृत कार्यों की वर्षवार विद्यालय सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या सतना जिले के उक्त स्वीकृत कार्यों के स्थल परिवर्तन किये गये है? यदि हां तो क्या सक्षम स्वीकृतियां प्राप्त की गई? सक्षम स्वीकृति की प्रति देंवे। यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? स्थल कार्यों की क्या लागत भी परिवर्तन हुई है? क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके हैं? यदि हां तो कार्यवार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति कार्यवार देवें, यदि पूर्ण नहीं हैं, तो स्वीकृत कार्यों की राशि भुगतान कैसे हुआ और क्यों उक्त गंभीर अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कब तक कराई जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उक्त अनियमितता के लिये जिम्मेवार/ दोषी कौन-कौन हैं? पूर्ण जानकारी देते हुये बतायें दोषियों पर क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। सतना जिले में स्वीकृत कार्यों की वर्षवार शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) जी हां। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र. 2559 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा 28 प्राथमिक एवं 10 माध्यमिक शालाओं में जीर्ण-शीर्ण शाला भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति एवं पत्र क्र. 4883 दिनांक 06.07.2017 द्वारा स्थलवार स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिला शिक्षा केन्द्र सतना के पत्र क्र. 1556 दिनांक 29.11.2017 अनुसार जारी स्वीकृति में स्थल परिवर्तन किया गया है। जिला निर्माण समिति में उक्त कार्यों के स्थल परिवर्तन का अनुमोदन नहीं लिया गया। इस हेतु तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री विनायक तिवारी जिम्मेदार है। निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि नहीं हुई है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में 14 नवीन प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य एवं 33 हैण्डपंप खनन स्थापन के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है। शेष निर्माण कार्य प्रगतिरत निर्माण कार्यों की अंतिम किस्त का भुगतान निर्माण एजेंसी को नहीं किया गया है। अत: शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनियमितता के लिए तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री श्री विनायक तिवारी जिम्मेदार है। श्री विनायक तिवारी को सहायक यंत्री पद से हटाया जाकर अनियमितता की जांच के लिए पत्र क्र. 4201 सतना दिनांक 16.12.2021 द्वारा जांच समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है, कार्यवाही की जा रही है।
विद्यालयों में अतिक्रमण एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
126. ( क्र. 3422 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना के आदेश दिनांक 7/4/2020 को पारित निर्णय अनुसार मौजा धवारी की आराजी 333/1/1 रकबा 2.779 हे. का अंश रकबा 0.113 हे. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को प्रा.वि. चांदमारी रोड धवारी को हस्तांतरित की गई थी? हां/नहीं? यदि हां तो, उक्त आदेश की प्रति देवें। (ख) क्या विद्यालय के लिये आवंटित उक्त अराजी पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण आदि करा लिया गया है? हां/नही? उक्त विद्यालय की आराजी में ही विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर भी स्थापित कर दिया गया है, जिसके कारण नौनिहालों को असुरक्षा का वातावारण निर्मित हो गया है, उसे कब तक हटवा दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र रैगॉव के शासकीय विद्यालयों में अतिक्रमण की जानकारी विकासखण्डवार दें, बतायें कि शासकीय विद्यालयों की शासकीय आराजियों में हुये अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जायेगा एवं विद्यालय परिसर को अतिक्रमण मुक्त रखते हुये विद्यालयों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों? बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय होगी? विद्यालयवार विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार सतना जिले की विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? यदि बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, तो क्यों? कारण स्पस्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जी हां। विद्यालय हेतु आवंटित आराजी में विद्युत विभाग द्वारा ट्रान्सफार्मर स्थापित किया गया है। विद्यालय के लिए आवंटित आराजी में विधायक निधि से अतिरिक्त कक्ष निर्माणाधीन है। वर्तमान में बच्चों की असुरक्षा जैसी स्थिति नहीं है। अतिक्रमण हटाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं आयुक्त नगर पालिक निगम सतना को लिखा गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) जिला सतना के विकासखण्ड रैगांव के शासकीय विद्यालयों में अतिक्रमण की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिले स्तर पर प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिले स्तर पर डी.एम.एफ. मद से शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण में अनुमानित व्यय की शालावार विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रश्नाधीन कार्य हेतु जिलावार बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
127. ( क्र. 3427 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मनासा विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने रोड हैं? उनके रिन्यूअल और रिपेयरिंग के क्या प्रावधान हैं? किन-किन सड़कों का रिन्यूअल व रिपेयरिंग कार्य बाकी है और यह कब तक पूरे कर लिए जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : मनासा विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के कुल 54 मार्ग है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। रिन्यूअल एवं रिपेयरिंग नियमावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। मनासा विधानसभा अंतर्गत कुल 18 मार्ग का रिन्यूअल कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है।
मंडी खोलने की अनुमति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
128. ( क्र. 3434 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में निजी (व्यक्तिगत/संस्थागत) रूप में कृषि आदान (फल, सब्जी एवं अनाज आदि) की मंडी खोलने की अनुमति दिये जाने हेतु कोई नियम है? यदि हां, तो नियम की कॉपी उपलब्ध करायें? वर्तमान में प्रदेश में इस प्रकार की कितनी मंडियां कहां-कहां पर संचालित की जा रही हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) प्रदेश में इस प्रकार की निजी मंडी स्थापना हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है? इस प्रकार की संचालित मंडियों हेतु कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुये? प्रत्येक मंडीवार एवं जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रदेश में इस प्रकार की निजी मंडी स्थापना हेतु क्या कोई आवेदन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस स्थान हेतु प्राप्त हुये? उनमें से कितने स्वीकृत किये गये? कितने अस्वीकृत? अस्वीकृति का क्या कारण है? कितने लंबित हैं? लंबित होने का क्या कारण है? प्रत्येक जिलेवार जानकारी दें। (घ) ग्वालियर जिले में इस प्रकार की निजी मंडी स्थापना हेतु क्या कोई आवेदन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस स्थान हेतु कितने प्राप्त हुये? उनमें से कितने स्वीकृत किये गये? कितने अस्वीकृत? अस्वीकृति का क्या कारण है? कितने लंबित है? लंबित होने का क्या कारण है? प्रत्येक मंडी स्थानवार एवं आवेदनवार जानकारी दें। (ड.) क्या प्रदेश में निजी (व्यक्तिगत/संस्थागत) रूप में कृषि आदान (फल, सब्जी एवं अनाज आदि) की मंडी खोलने की अनुमति दिये जाने एवं संचालन तथा नियंत्रण व्यवस्था आदि के संबंध में क्या शासन की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो क्या?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में निजी (व्यक्तिगत/संस्थागत) रूप में कृषि आदान (फल, सब्ज़ी एवं अनाज आदि) की मंडी खोलने की अनुमति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
शासकीय एवं अशासकीय डी.एड/डी.एल.एड संस्थान/कॉलेज संचालन
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 3436 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय डी.एड/डी.एल.एड संस्थान/कॉलेज संचालित हैं? इनमें कौन-कौन से कोर्स संचालित किये जाते हैं? प्रत्येक संस्थान/कॉलेजवार जानकारी दें। (ख) प्रत्येक संस्थान/कॉलेज का नाम, पता, स्थापना की तारीख, प्रत्येक कोर्स में कुल स्वीकृत सीट कितनी हैं? कोर्स स्वीकृति हेतु आवेदन में उल्लेखित स्टॉफ की सूची तथा वर्तमान में कार्यरत स्टॉफ की सूची प्रत्येक के नाम, पदनाम एवं मासिक वेतन भुगतान सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) प्रत्येक संस्थान/कॉलेज संचालित करने के लिए अनुमति लेते समय प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायें? क्या अनुमति के पूर्व निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट, निरीक्षणकर्ता का नाम, पद एवं करायी गई वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो किस कारण? (घ) संस्थान/कॉलेज में भवन/हॉस्टल एवं स्वयं का है अथवा किराये का? भवन निर्माण की अनुमति सहित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें? (ड.) डी.एड/डी.एल.एड कॉलेजों की अनुमति के लिए क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? अनुमति हेतु कौन-कौन से प्रमाण पत्र वांछित है? पूर्ण जानकारी दें? (च) कोर्स के दौरान छात्र-छात्राओं का किसी शासकीय विद्यालय में प्रशिक्षण कराया जाता है? यदि हां, तो कितने दिन का? प्रशिक्षण उपरान्त विद्यालय द्वारा क्या कोई प्रमाणीकरण दिया जाता है? यदि हां, तो विगत 05 वर्षों में कौन-कौन से कॉलेज द्वारा किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने दिन का प्रशिक्षण करवाया? प्रत्येक कॉलेजवार कोर्सवार, छात्र संख्यावार प्रमाणीकरण की प्रति सहित वर्षवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
130. ( क्र. 3442 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के सिवनी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करने हेतु जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अन्य जनों ने शासन/विभाग को कोई पत्र/ज्ञापन दिया है? यदि हाँ तो कब किसने? इस पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शासन/विभाग द्वारा सिवनी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई को डी.पी.आर. बनाने के लिए पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो कब? क्या उक्त डी.पी.आर. बनकर तैयार है? यदि नहीं तो कब तक बन जायेगा और कॉलेज भवन की निविदा कब तक लग जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां, दिनांक 04.03.2021 को पत्र प्रेषित किया गया है। जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तकनीशियन के पद की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 3448 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित स्कूलों/आयुक्त लोक शिक्षण के अंतर्गत कितने तकनीशियन के पद स्वीकृत हैं? इन पर कौन-कौन कार्यरत है? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत साईंस किट वर्कशाप बंद हो जाने के बाद इनमें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को लोक शिक्षण संचालनालय में किस-किस पद पर कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों का संविलियन किया गया है की जानकारी बताएं। (ग) विधानसभा सत्र दिसम्बर 2022 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 677 के भाग (क) में 01 तकनीशियन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में पदस्थ होकर कार्यरत होना बताया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में कौन सा तकनीशियन का कार्य संपादित किया जाता है की जानकारी एवं संलग्न तकनीशियन को कौन सा कार्य आवंटित किया गया है? (घ) उक्त कर्मचारी कितने वर्षों से मंत्रालय में तकनीशियन/संलग्न का पद नहीं होते हुये भी स्थापना संबंधी कार्य किस नियम के अंतर्गत संपादित कर रहा है? (ड.) क्या उक्त तकनीशियन को मंत्रालय में संलग्न करने के संबंध में कोई सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश है? स्पष्ट करें। (च) यदि नहीं तो उक्त कर्मचारी को किस दिशा-निर्देश के अंतर्गत संलग्न किया गया हैं? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? उक्त कर्मचारी का कब तक वापस किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी तकनीशियन अपने मूलपद पर कार्यरत हैं। किसी का संविलियन नहीं किया गया। (ग) जी हां। साइंस किट वर्कशाप बंद हो जाने के बाद अमले का सेवा संधारण लोक शिक्षण संचालनालय में होने के कारण इनसे मंत्रालय में आवश्यकतानुसार कार्य लिया जा रहा है। (घ) वर्ष 2001 से। शेषांश उत्तरांश ''ग'' अनुसार है। (ड.) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2001 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई अनुमति अनुसार जारी किया गया है। (च) उत्तरांश ''ड'' के अनुक्रम में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 3449 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में सत्र 2006-07 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्नति प्रथम नियुक्ति दिनांक से न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा अवधि की गणना करते हुए संपन्न की गई है शासन के किन ओदशों के परिपालन से की गई है? (ख) विधानसभा तारांकित प्रश्न 5064 दिनांक 16-3-2016 के उत्तरांश और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2013 पं.-1 दिनांक 21-2-2013 के परिपालन से प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता कर जिला पंचायत सतना द्वारा पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 29.8.2016 को क्रमोन्नत की गई यदि हाँ तो काउंसलिंग के बाद भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की गणना कर 10 लोक सेवकों को पदोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है जबकि उक्त शासन के आदेश दिनांक 21.2.2013 में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति दोनों का प्रावधान है उक्त शासन के आदेश दिनांक 21.2.2013 के परिपालन में विसंगति परिलक्षित है क्योंकि पदोन्नत की कार्यवाही में उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया और 10 माह बाद क्रमोन्नत की कार्यवाही में उक्त आदेश का पालन किया गया है जिला पंचायत सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा भेदभाव पूर्ण प्रक्रिया क्यों की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1913 दिनांक 9.12.2016 के उत्तरांश में लोक शिक्षण संस्थान भोपाल के पत्र क्रमांक शिक्षाकर्मी/2014/457 दिनांक 26.3.2014 को मार्गदर्शन पत्र जारी किया गया है किन्तु जिला पंचायत सतना द्वारा दिनांक 14.9.2015 को मार्गदर्शन उच्च कार्यालय से क्यों मांगा गया जबकि उक्त परिपत्र सूचनार्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश के लिए दिनांक 26.3.2014 को जारी हुआ था कारण सहित जानकारी देवें? (घ) जिला पंचायत सतना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्लूपी 18258 के निर्णय दिनांक 15.3.2016 के परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायत सतना दिनांक 25.4.2016 को टीप निर्देश से प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की गणना करते हुए पदोन्नत कार्यवाही संपन्न करने का निराकरण किया गया था दिनांक 25.4.2016 की टीप निर्देश का उल्लेख जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक 237 दिनांक 29.4.2016 में दर्ज इस पत्र में सत्र 2006-07 के नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की पदोन्नत कार्यवाही हेतु सन 2011 से 2016 तक की गोपनीय चरित्रावली संकुल प्राचार्यो से मांगी गई थी। जिला पंचायत सतना की टीप निर्देश दिनांक 25.4.2016 की प्रमाणित प्रति एवं जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पत्र क्रमांक 237/स्था.3/अध्यापक/2016 दिनांक 29.4.2016 की प्रमाणित प्रति देवें? (ड.) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग की द्वितीय अपील 3287/सतना/2020 दिनांक 2.9.2020 से अधिवक्ता रमाकांत त्रिपाठी को सूचना के अधिकार के तहत निर्णय एवं विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1228 दिनांक 08.3.2021 से संबंधित कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक 665 दिनांक 7.12.2021 के परिपालन में गठित जांच समिति द्वारा विधानसभा के अतारांकित प्रश्न 678 दिनांक 19.12.2022 के उत्तरांश में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में विसंगति परिलक्षित होती है। उक्त प्रतिवेदनों से 10 लोकसेवकों के पदोन्नति प्रकरण 2015 में शासन के आदेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय एवं निर्देशों की अवमानना परिलक्षित होती है। क्या उक्त दोनों जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कराया जावेगा? जिससे पदोन्नति प्रकरण सितम्बर 2015 की वास्तविकता स्पष्ट हो सके?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सतना जिले में प्रश्नांश में अंकित अवधि से सेवा की गणना कर किसी भी संविदा शाला शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई। (ख) से (ड.) अध्यापक संवर्ग के नियम एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति के संबंध में शासन स्तर से जारी नियम निर्देशों के अनुक्रम में प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को दिये गये हैं। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
नवीन नीति का निर्धारण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
133. ( क्र. 3450 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिलांतर्गत जनपद पंचायत मैहर के सचिव/सहायक सचिव संगठन द्वारा माह सितम्बर 2022 से अक्टूबर 2022 के मध्य ग्राम पंचायतों में समग्र परिवार आई.डी. से नाम विभाजन, नाम जोड़ने, नाम मर्ज करने, विवाह के उपरांत पत्नियों के नाम संलग्न करने आदि प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन विषयक सचिवालय मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन को पत्राचार किये गये थे? यदि हाँ तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उक्त संगठन द्वारा जिन-जिन बिन्दुओं पर भौतिक स्थिति में काम करने की कठिनाइयों को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन चाहा गया था, क्या उन सभी पर गंभीरता से विचार करते हुए, मार्गदर्शन जारी किए गए हैं? यदि हाँ तो बिंदुवार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि नहीं तो क्यों जारी किये गए और जारी किए जावेंगे तो कब तक? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित ज्ञापन से जुड़े बिंदु परिवार के वारिसान से जुड़ा गंभीर विषय हैं, जिसके प्रमाणक से किसी भी परिवार के चल अचल संपत्ति में हक का निर्धारण निहित हैं? यदि हां, तो ऐसे विषय पर मजबूत प्रमाणकों के आधार पर आवेदक द्वारा वांछित कार्यवाही के निर्देश जारी किया जाना आवश्यक मानकर ही मार्गदर्शन आदेश व नीति निर्धारित की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या निकट भविष्य में इस विषय पर शासन द्वारा बिंदुवार नीति निर्धारित की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में स्थाई समितियों में मनोनयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 3455 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिलें में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में स्थाई समितियों में विधायकों एवं विषय विशेषज्ञों के मनोनयन आज दिनांक तक नहीं हुआ है? यह मनोनयन कब तक हो जावेगा? (ख) क्या जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों की सामान्य सभा, सामान्य प्रशासन एवं वही स्थाई समितियों की नियमानुसार प्रतिमाह बैठकों का आयोजन नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाना है? चुनाव के बाद तिथिवार बैठकों की जानकारी देवें। अगर बैठकें नहीं हुई तो क्या अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021 से आज दिनांक तक बनाये गये पंचायतवार, ग्रामवार तालाब एवं स्टाप डेम की वर्तमान स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। कार्यवाही प्रचलित है, समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
किसान उत्पादक संगठन एवं अनुदान योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
135. ( क्र. 3456 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में किसान उत्पादक संगठन के गठन की (एफ.पी.ओ.) कुल विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। (ख) विधानसभा जुन्नारदेव के तामिया एवं जुन्नारदेव विकासखण्ड में गठित FPO में सदस्यों की संख्या एवं लाभान्वित किसानों की संख्या प्रदान करने का कष्ट करें। (ग) विकासखण्ड जुन्नारदेव में निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने केन्द्र स्वीकृत है? पात्रता की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। (घ) विधानसभा जुन्नारदेव अंतर्गत एफ.पी.ओ. गठन हेतु किसानों को मिलने वाली सुविधा एवं लाभ की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। (ड.) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोरक्राप (माइक्रो इरीगेशन) अंतर्गत किसानो को जुन्नारदेव विकासखण्ड एवं छिन्दवाड़ा जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं प्राप्त अनुदान की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के गठन की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विधानसभा जुन्नारदेव के तामिया एवं जुन्नारदेव विकासखंड में गठित FPO में सदस्यों की संख्या एवं लाभांवित किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड जामई (जुन्नारदेव) में कोई भी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ है। (घ) एफ.पी.ओ. गठन हेतु किसानों को मिलने वाली सुविधा एवं लाभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्राप मोर क्राप (माईक्रो इरीगेशन) अंतर्गत जुन्नारदेव विकासखण्ड एवं छिन्दवाड़ा जिले में लाभान्वित किसान हितग्राहियों की संख्या एवं प्राप्त अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
136. ( क्र. 3462 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत सचिवों को वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है? क्या वेतन हेतु प्रतिमाह सही समय पर आवंटन उपलब्ध कराया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक सचिवों के वेतन हेतु उपलब्ध कराए गए आवंटन की तिथिवार जानकारी प्रदान करें? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या प्रतिमाह सही समय में आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी? क्या पूरे वर्ष के वेतन का आवंटन एक साथ देने हेतु विचार किया जाएगा? (ख) क्या सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों और कब से इसका लाभ दिया जाएगा? सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर इनके परिजनों को क्या-क्या सुविधाएं/सहायता दी जाती है? क्या अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह इन्हें भी सभी सुविधाओं/सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी? (ग) वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों को कितना वेतन/मानदेय दिया जाता है? क्या इनके वेतन/मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार किया जा रहा है? क्या अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह इन्हें भी सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा लंबे समय से नियमितीकरण व वेतन/मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है? यदि हाँ तो इनकी मांगो को लेकर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। प्राप्त आवंटन अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायत सचिवों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिजनों को रूपये 1.50 लाख की सहायता दी जाती है। जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
धार जिले के तालाबों की लीज
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
137. ( क्र. 3469 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिला अंतर्गत कितने क्षेत्रफल के किन-किन तालाबों को किस-किस को किस कार्य के लिए किस दिनांक से कितनी अवधि के लिए किन नियमों/शर्तों के तहत लीज पर दी गई है, किन-किन तालाबों को लीज पर नहीं दिया गया है, उक्त तालाब किसके अधीन है? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बताएं। (ख) विगत एक वर्ष में किन-किन तालाबों का लीज समाप्त हुआ, आगामी एक वर्ष में किन-किन तालाबों का लीज समाप्त होने वाला है? तालाबों को लीज पर देने में पेसा अधिनियम 2022 के तहत ग्रामसभा की सहमति लेने के संबंध में क्या नियम है? किन-किन तालाबों के लीज का नवीनीकरण कब हुआ, क्या तालाबों को लीज पर देने में ग्रामसभा की सहमति ली गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) आजादी के अमृत महोत्सव पर धार जिले में कितनी-कितनी लागत का तालाब किस निर्माण एजेंसी को स्वीकृत किया? वह तालाब किस ग्राम के किस खसरा-नंबर के कितने रकबे पर बनाया? किस तालाब के लिए उपयोग की गई भूमि राजस्व अभिलेख मिसल बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, अधिकार-अभिलेख एवं खसरा-पंजी में किस-किस जंगलमद या गैर-जंगलमद में दर्ज है? भूमि तालाब निर्माण हेतु कलेक्टर ने किस आदेश दिनांक से किस एजेंसी को अनुमति दी है? (घ) प्रश्न दिनांक तक किस तालाब पर कितनी राशि खर्च की गई? भुगतान की गई, कितनी राशि का भुगतान शेष है? वह भुगतान कब तक किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 3478 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा अंतर्गत सभी पंचायत के पास सर्वसुविधा युक्त पंचायत भवन हैं? नहीं तो कहाँ-कहाँ सूची प्रदाय करें। कब तक बनवा दिए जायेंगे? (ख) पंचायत भवनों में शासन क्या-क्या सुविधायें प्रदाय करता है? क्या सभी पंचायत भवनों में उक्त सुविधायें उपलब्ध हैं? नहीं तो किन-किन में क्या उपलब्ध नहीं है? (ग) क्या सभी पंचायत भवन में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार इंटरनेट कनेक्शन हैं? हाँ तो कितने चालू हालत में हैं, कितने कब से खराब हैं? नहीं तो कहाँ-कहाँ, कब तक कनेक्शन हो जाएगा? (घ) क्या पंचायत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को किसी नियत तिथि में बैठने के निर्देश हैं? हाँ तो छतरपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जुलाई 2022 से प्रश्न तक किस तिथि को कौन-कौन अधिकारी बैठे? जानकारी प्रदाय करें। पंचायत भवन में निर्धारित तिथि को नहीं बैठने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होती है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत 57 ग्राम पंचायतों में से 54 पंचायतों में पंचायत भवन है। 02 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जीर्णशीर्ण है एवं 01 ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माणाधीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हां, ग्राम पंचायत भवन में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों को बैठने के निर्देश है। दिनांक 16, 17, 18 अगस्त 2022 एवं 02, 03, 04 अक्टूबर 2022 तथा 25, 27, 28, 29 जनवरी 2023 को ग्राम पंचायत के सचिव, एडीओ, पीसीओ, ग्राम रोजगार सहायक, राजस्व विभाग के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, आशा कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन विभाग के एबीएफओ एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता, पीएचई के हैण्डपंप मैकेनिक बैठकों में शामिल रहे। पंचायत भवन में निर्धारित तिथि को नहीं बैठने वाले अधिकारियों पर शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।
शिक्षकों का संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
139. ( क्र. 3482 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश/निर्देशों के द्वारा शिक्षकों के संलग्नीकरण समाप्त किये जाने हेतु जारी किये गये है? यदि हाँ तो आदेशों के बाद भी शिक्षा विभाग श्योपुर एवं अन्य शासकीय कार्यालयों में वर्षों से शिक्षकों का संलग्नीकरण निरन्तर जारी है? (ख) क्या शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा शासन के उक्त आदेशों का पालन करते हुए शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त कर पुनः उन्हीं शिक्षकों को शाला में शैक्षणिक कार्य करने के साथ-साथ पूर्व की तरह कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेश जारी किये गऐ हैं? यदि हाँ तो क्यों? (ग) शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी उक्त आदेशों के क्रम में डीईओ श्योपुर एवं डीपीसी एवं कार्यालयों में पूर्व की तरह वर्तमान में कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं? नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या शिक्षकों द्वारा मूल शाला में शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ श्योपुर कार्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य किया जा सकता है? यदि नहीं तो निम्नांकित शिक्षक- 1. श्री त्रयम्बक शर्मा प्रा.वि. जाटखेडा डीईओ 2. श्री सेवकराम जांगीड प्रा.वि.आबादी पंजाबी डीईओ 3. श्री राजकुमार पाराशर प्रा.वि माखनाखेडली जि.पंचा. श्योपुर 4. श्री रामप्रताप सिंह जादौन प्रा.वि प्रेमपुरा हवेली कार्यालय डी.पी.सी श्योपुर के कार्यालयों में कैसे कार्य कर रहे है? क्या शासन उपरोक्त शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त करेंगा? यदि नहीं तो क्यो?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जी नहीं। (ख) जी नहीं। वर्तमान में कोई भी शिक्षक कार्यालयों में कार्यरत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी निरंक हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुऐ विशेष परिस्थितियों में कार्य हेतु आदेशित किया जाता है, प्रश्नांश में उल्लेखित शिक्षकों को जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/जिला शिक्षा केंन्द्र में कार्यालयीन स्टाफ की कमी होने के कारण सहयोग हेतु अपने कार्य के साथ-साथ कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। इन शिक्षकों को कार्यालयीन कार्य से मुक्त करते हुऐ उनकी मूल संस्था में ही कार्य करने हेतु आदेशित किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सडकों की स्वीकृति एवं मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
140. ( क्र. 3483 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पी.एम.जी.एस.वाय. राज्य मद से 1 कि.मी. सड़क एवं पुलिया नीमोदा मठ अजापुरा आवदा रोड से नीमोदा मठ पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ तो उक्त सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। (ख) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कौन-कौन से सड़क मार्ग कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत होकर निर्माणाधीन हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वीकृत कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताएं? समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने के कारण कौन जिम्मेदार है? (घ) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में पी.एम.जी.एस.वाय. की कौन-कौन सी सड़कें गारंटी पीरियड में है? सूची उपलब्ध कराएं। क्या उक्त सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हाँ तो उनकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? अभी तक कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत करायी जा चुकी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। राज्य मद में राशि उपलब्ध न होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने के लिये संविदाकार जिम्मेदार है। (घ) गारंटी अवधि अंतर्गत आने वाली मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। उक्त सड़कों में से केवल 06 सड़कों का कुछ भाग अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। शेष सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आरक्षण लागू करने
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 3485 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में लागू आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? क्या इसमें आरक्षण अधिनियम धारा 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हैं? विवरण देवें। (ख) क्या यह सही हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/2021/1412, भोपाल, अक्टूबर 2022 में मैरिट अनुसार खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मैरिट में चयनित आरक्षित (ओबीसी/एससी/एसटी) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन करने की विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्या आरक्षण अधिनियम के विपरीत भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की गई हैं? (घ) क्या यह सही हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में चयनित शिक्षकों में से आरक्षित (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) प्रवर्ग के ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को अनारक्षित पदों में नियुक्ति नहीं दी गई हैं, जिनके अंक 60 प्रतिशत से कम है? जबकि किसी आरक्षित (आरक्षित/अनारक्षित) प्रवर्ग के लिए अर्हता अंक 50 प्रतिशत भर्ती नियम में उल्लेखित हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (आरक्षित तथा अनारक्षित) की सम्मिलित मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों पर नियुक्ति देने का नियम है? आरक्षित प्रवर्ग के उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यार्थियों के होते हुए भी अनारक्षित पदों को रिक्त क्यों रखा जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की नियम पुस्तिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) नियमानुसार मेरिट क्रम में चयन किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां। आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग में चयन के योग्य थे उनका चयन अनारक्षित प्रवर्ग में किया गया है। अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित पात्रता यथा अर्हकारी अंक एवं आयु सीमा तथा मेरिट क्रम के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया की जाती है।
राष्ट्रीय आजीविका मिशन का संचालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
142. ( क्र. 3487 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय आजीविका (शहरी/ग्रामीण) मिशन अंतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी गतिविधियां सम्मिलित एवं संचालित हैं? मिशन अंतर्गत समूह गठन एवं समूहों को लाभांवित किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या नियम निर्देश प्रसारित किये गये हैं? विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले अंतर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में आजीविका मिशन के तहत कुल कितने समूह का गठन वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किये गये हैं? समूहवार/ग्रामवार/ विकासखण्ड/तहसीलवार पृथक-पृथक विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या आजीविका मिशन अंतर्गत एक समूह में सम्मिलित महिला किसी अन्य समूह में सम्मिलित नहीं हो सकती हैं? यदि हां तो ऐसे कितने समूह हैं जिसमें एक से अधिक समूहों में एक ही महिला सम्मिलित हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार गठित समूहों में से ऐसे कितने समूह हैं जिन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंध किया जाकर लाभान्वित किया गया हैं? यदि हां तो उनके चयन हेतु किन-किन मापदण्डों का निर्धारण किया गया था? समूहों के चयन एवं उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? कृत कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गतिविधियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। नियम निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन, सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ विक्रेताओं के लिए सहायता, शहरी बेघरों के लिए सहायता संबंधित गतिविधियां संचालित है। निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ख) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 588 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत 65 समूहों का गठन किया गया है समूहवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 66 समूहों एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 07 स्व-सहायता समूहों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया गया है, समूहों का चयन संबंधित विभाग/योजनाओं के मापदण्डों के अनुरुप किया जाता है। अनियमितता संबंधित प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एक लाख रूपये से कम की तकनीकी स्वीकृतियां
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
143. ( क्र. 3489 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला एवं रायसेन जिले के अंतर्गत समस्त जनपद पंचायतों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्न दिनांक तक 01 लाख रूपये से कम लागत की तकनीकी स्वीकृतियां किस-किस कार्य की कहां-कहां जारी की गई? (ख) ग्राम पंचायतों को बगैर स्टीमेट, टीएस के कितनी राशि व्यय करने का अधिकार है? सीमा बतायें। क्या सीमा से अधिक राशि बगैर स्टीमेट टीएस के व्यय करना असंवैधानिक है? यदि हाँ तो जिले की उन ग्राम पंचायतों की जानकारी देवें। (ग) क्या 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मद जैसे ब्याज इत्यादि से प्राप्त राशि व्यय करने के लिए शासन से निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या? किस-किस कार्य पर कितनी राशि व्यय की जा सकती है? जैसे साफ-सफाई फोटो कॉपी स्टेशनरी आदि पर खर्च करने की अधिकतम सीमा क्या है? किस ग्राम पंचायत ने कितनी-कितनी राशि का व्यय किया? (घ) क्या ग्राम पंचायतों के व्यय पर जनपद पंचायत या जिला पंचायत निगरानी रखती है? असंवैधानिक व्यय पर कार्यवाही करती है? यदि हाँ तो वर्ष 2022-23 में किन-किन पर कार्यवाही की गई? उनकी जानकारी दें। इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? उन अधिकारियों के नाम बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
खेलो इंडिया अंतर्गत राशि आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
144. ( क्र. 3491 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेलो इंडिया अंतर्गत अलग-अलग जिलों में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुये? उक्त आयोजन के लिए किस मद से कितनी-कितनी राशि किन-किन जिलों को आवंटित की गई? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) आवंटित राशि का व्यय किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना खर्च करने के निर्देश जारी किये गये? आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) खेलो इंडिया अंतर्गत खेल प्रतियोगिता हेतु मण्डला जिले को प्रदाय आवंटन के विरूद्ध किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि का व्यय हुआ? व्हाउचर सहित जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या सामग्री क्रय एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए निविदा/कोटेशन प्रक्रिया से न्यूनतम दर आमंत्रित की गई? यदि हाँ तो क्या समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन किया गया? समाचार पत्र की प्रति, निविदा सूचना, निविदा/कोटेशन, अनुबंध एवं कार्य आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। खेलो इण्डिया के अंतर्गत विभाग द्वारा खेलो इण्डिया यूथ गेम्स, 2022 का आयोजन राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, खरगोन, इंदौर, उज्जैन में दिनांक 30 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 तक किया गया है। जिले स्तर में सम्पन्न होने वाले गतिविधियों हेतु प्रदाय आवंटन का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) मण्डला जिले को राशि रू. 25,000/- का आवंटन प्रदाय किया गया। वर्तमान में प्राप्त बिलो का सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला भवनों की मरम्मत/निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 3492 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, कितने स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य नहीं है एवं कितने स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की आवश्यकता है? (ख) प्रश्नांश (क) में स्थित संस्थाओं के लिए मरम्मतीकरण कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के साथ ही अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु कब तक राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (ग) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त एवं भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किए जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 159 शासकीय प्राथमिक एवं 70 माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त (मरम्मत योग्य) अवस्था में है। 190 शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य नहीं है एवं 76 शालाओं अतिरिक्त कक्ष निर्माण की आवश्यकता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश ''क'' में स्थित क्षतिग्रस्त (मरम्मत योग्य) शालाओं में से वर्ष 2022-23 में 03 प्राथमिक एवं 16 माध्यमिक शाला भवनों में मरम्मत के कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत है। शेष क्षतिग्रस्त (मरम्मत योग्य) एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्ययोजना में प्रस्तावित किये जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार उक्त कार्य कराये जाएंगे। ग्रामीण स्थित शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी 27 शालाओं में साधारण मरम्मत हेतु राशि जारी की गई है। बाउण्ड्रीवॉल एवं अतिरिक्त कक्ष का निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति पर निर्भर करता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 02 एवं भवन विहीन 03 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु नवीन भवन के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रेषित किए जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार नवीन भवन निर्माण कराए जाएंगे। हाई एवं हायर सेकेण्डरी भवन क्षतिग्रस्त नहीं है। नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता एवं सक्षम समिति पर निर्भर करता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सड़क का निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
146. ( क्र. 3495 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्यारसपुर विकासखण्ड के ग्राम हैदरगढ़ मार्ग से ग्राम खिरिया से ग्राम मोहम्मदगढ़ मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा कब कराया गया था एवं उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई थी? उक्त सड़क की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की जानकारी दें। (ख) क्या उक्त मार्ग निर्माण कार्य ग्राम चीकली के बसाहट क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य भी स्वीकृत था? यदि हाँ तो उक्त कार्य कराया गया? उक्त कार्य की कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं सड़क की कितनी लम्बाई एवं चौड़ाई स्वीकृत थी? यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दें कि उक्त कार्य नहीं कराये जाने के लिये दोषी कौन हैं एवं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या एवं नहीं तो क्यों? (ग) क्या उक्त बसाहट क्षेत्र में ठेकेदार एवं अधिकारियों की मिली भगत से धूल मिट्टी पर ही डामरीकरण कार्य किया गया था जिसकी शिकायत ग्रामीणजनों द्वारा की जाने पर ठेकेदार एवं अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई? क्या विभाग उक्त बसाहट में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य करेगा? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) हैदरगढ़ से मोहम्मदगढ़ मार्ग (लंबाई 3.70 किमी) का निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था। मार्ग की स्वीकृत राशि रू. 83.25 लाख थी। उक्त मार्ग पैकेज क्र. एमपी-4555 में सम्मिलित है जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्यालय द्वारा जारी किये जाने के आदेश क्र. 5613-14 दिनांक 06/06/2006 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई थी। (ख) जी हाँ। जी हाँ। उक्त कार्य हेतु राशि रु. 13.54 लाख स्वीकृत की गई, सड़क की लम्बाई 551 मीटर एवं चौड़ाई 3.75 मीटर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिया निर्माण की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
147. ( क्र. 3498 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 10344 दिनांक 21.12.2022 से माननीय विभागीय मंत्री जी से राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम मवासा में सूकड नदी पर पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ तो क्या उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त पुलिया निर्माण नहीं होने से ग्राम के छात्र-छात्राओं को स्कूल आवागमन, किसानों को अपने खेत-खलिहान तथा शांतिधाम पहुंचने विशेषकर वर्षाकाल में तो पूर्णत: आवागमन बंद हो जाता है? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त पुलिया निर्माण हेतु विशेष प्रकरण मनाते हुये किसी भी विभागीय मद/योजना से स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। उक्त कार्य के संबंध में पंचायतराज संचालनालय द्वारा जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ से पत्र क्रमांक 10344 दिनांक 21/12/2022 प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रू 1.80 करोड़ है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। वर्तमान में विभाग की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा के दिशा अनुरूप निर्देशों के अनुसार पात्र नहीं होने तथा पंचायतराज संचालनालय में विभागीय मद के अंतर्गत बजट अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में कार्य-स्वीकृत नहीं किया जा सका है।
नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
148. ( क्र. 3499 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहगढ़ में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से ट्रेड (संकाय) स्वीकृत होकर संचालित हैं तथा ट्रेडवार कितनी सीट (संख्या) निर्धारित है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या नरसिंहगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेडवार सीटों की संख्या सीमित होने से विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के नगर कुरावर, बोडा एवं तलेन क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ तो क्या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के नगर कुरावर, नगर बोडा एवं नगर तलेन में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभाग की नीति एक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. संचालित करने की है, नरसिंहगढ़ विकासखण्ड में एक शासकीय एवं छ: प्राइवेट आई.टी.आई. संचालित हैं। अत: नगर कुरावर, नगर बोडा एवं नगर तलेन में नवीन संस्था खोला जाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।
वर्तमान में संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
149. ( क्र. 3502 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं पूर्व से संचालित बंद योजनाओं की जानकारी प्रदाय करें। (ख) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन हो रहा है तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक भीकनगॉव विकासखण्ड क्षेत्रान्तर्गत उक्त संचालित योजनाओं में कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया है? योजनावार, वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण उपलब्ध करावें तथा उक्त योजना में प्राप्त राशि से कौन-कौन से घटक क्रियान्वित किये गये हैं? (ग) कितने हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदाय किया गया है? हितग्राही का नाम, निवासी एवं प्रदाय अनुदान राशि के विवरण सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में योजनावार, जिलावार आवंटन प्रदाय किया जाता है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।
शासन से प्राप्त राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
150. ( क्र. 3503 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला खरगोन अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खरगोन जिले अंतर्गत खेल गतिविधियों के संचालन एवं अन्य मद हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) प्राप्त राशि का वर्णन वर्षवार उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि उक्त प्राप्त राशि किन कार्यों या खेल गतिविधियों के संचालन हेतु एवं कौन-कौन से विकासखण्ड हेतु प्रदाय किया गया है तथा उक्त राशि व्यय करने की शासन की नियमावली क्या है तथा यह भी बतायें कि उक्त प्राप्त राशि से क्या-क्या कार्य किये गये हैं? (ग) विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें। क्या वर्तमान में राशि शेष है? हाँ तो किन कार्यों पर खर्च किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला खरगोन को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनाक तक खेल गतिविधियों के संचालन एवं अन्य मद में प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्षवार प्राप्त राशि व प्राप्त राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक खरगोन जिले को प्राप्त राशि किस-किस विकासखण्ड हेतु प्रदाय की गई व उससे क्या-क्या कार्य कराये गये, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। राशि का व्यय संबंधित योजना के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश जो की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है के तहत तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार किया जाता है। (ग) विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में समाहित है। वर्तमान में कोई राशि शेष नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का आय व्यय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
151. ( क्र. 3506 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजीव राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (RGPV) के वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक का आय व्यय दिया जाए तथा बतावें कि इस अवधि में आर्थिक अनियमितता को लेकर कितनी शिकायतें हुई तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) आरजीपीवी द्वारा वर्ष 2010 से 2023 तक 31 जनवरी की स्थिति में किस-किस बैंक में, कितनी अवधि के लिए, किस ब्याज दर की सावधि जमा है? RGPV की वर्ष 2018 से 2022 तक कार्य परिषद की बैठक के मुख्य एजेंडे की प्रति दी जाए, बतावें की राजभवन सचिवालय ने 20 जनवरी, 2012 को विश्वविद्यालय के लिए जो गाइड लाइन जारी की थी उसका पालन किया गया या नहीं? (ग) पिछले 10 वर्ष में नियुक्ति को लेकर यदि कोई शिकायत हुई है तो उसकी जानकारी दें तथा शिकायत पर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। (घ) आरजीपीवी द्वारा पिछले 10 वर्ष में किस-किस संस्था के साथ मिलकर कौन-कौन से आयोजन किए गए? उस संस्था का नाम, आयोजन का नाम, दिनांक, स्थान, कुल खर्च सहित विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से कार्य
[स्कूल शिक्षा]
152. ( क्र. 3510 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इन्हें सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो किन-किन स्कूलों में यथा प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु पेयजल टंकिया एवं नलकूप खनन एवं विद्युत मोटर इत्यादि सहित अन्य व्यवस्था भी की जा रही है? (ग) हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कम्प्यूटर एवं टैबलेट, स्मार्ट क्लास की सामग्रियां एवं खेलकूद हेतु भी अनेक सामग्रियों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है? (घ) यदि हाँ तो जिन-जिन स्कूलों में उपरोक्तानुसार वर्षवार, जो जो कार्य उक्ताशय के किये गये तो उनका निरंतर उपयोग किया जाना भी प्रारम्भ हुआ अथवा निर्थक पड़े हुए तो रतलाम जिला अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक इनके समुचित उपयोग, प्रबन्धन हेतु किस प्रक्रिया के माध्यम से क्या-क्या किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल टंकिया एवं नलकूप खनन एवं विद्युत मोटर इत्यादि की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से की जा रही है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांकित सुविधायें हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री शाला भवन के निर्माण में सम्मिलित रहती है। (ग) जी हां। (घ) जी हां, समुचित उपयोग किया जा रहा है। रतलाम जिले में वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का उपयोग करने के लिये व्हाटसएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग हेतु डिजीटल कटेंट उपलब्ध कराया गया जिस के फलस्वरूप स्मार्ट क्लास का उपयोग ई-लर्निग रिसोर्स के रूप में किया जा रहा है। यू-ट्यूब एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म यथा वीडियों, एनिमेशन तथा स्वयं के द्वारा तैयार पी.पी.टी. की मदद से शिक्षक अपने अध्यापन बिन्दुओं को छात्रों को समझा पा रहे है। टैबलेट के माध्यम से शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक एप का उपयोग कर रहे है तथा दीक्षा एप के माध्यम से आनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। विमर्श पोर्टल एवं एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। विद्यालयों में आई.सी.टी. उपकरणें के बेहतर उपयोग हेतु संचालनालय के पत्र क्र/आई.टी.सेल/227/2022/308 भोपाल दिनांक 10.06.2022 के अनुसार निर्देश जारी किये गये है, निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसी प्रकार विद्यालय द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री का समुचित उपयोग विद्यालयों में किया जा रहा है।
योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लाभान्वित हितग्राहियों की स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
153. ( क्र. 3511 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाये जाने हेतु अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो जावरा विकासखंड के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक फसल बीमा योजना के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं उन्हें भुगतान की गई दावा राशि की जानकारी दें। इस अवधि में किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में किन-किन घटकों में कितना अनुदान दिया जाकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है? वर्षवार योजनानुसार जानकारी दें। (ग) बताएं कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकासखंड जावरा में कितने-कितने कृषक लाभान्वित हुए? इन योजनाओं के लिए प्राप्त राशि एवं योजनावार कृषकों की संख्या से अवगत कराएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, खेती को लाभ का धंधा बनाये जाने हेतु विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ख) जावरा विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2019 में 18045 कृषकों को रू. 5131.12 लाख दावा राशि एवं वर्ष 2020 में 24819 कृषकों को रू. 7013.49 लाख दावा राशि भुगतान की गयी है व वर्ष 2021 एवं 2022 की बीमा दावा राशि भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग में हितग्राही मूलक योजनाओं के घटकवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकासखंड जावरा के लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मंडियों में वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे कर्मचारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
154. ( क्र. 3513 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की मंडी कार्यालयों में कर्मचारी/अधिकारी के लिए एक ही पद, एक ही शाखा में कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? क्या इस संबंध में विभाग के कोई नियम है? यदि हाँ तो प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित मन्दसौर जिले/मन्दसौर मंडी में ऐसे कितने अधिकारी/ कर्मचारी/लिपिक या अन्य हैं, जो एक ही पद पर एक ही मंडी में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं? उनकी सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) संदर्भित क्या शासन के नियमों के विरुद्ध, एक ही पद पर, एक ही मंडी में, 3 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया जा सकता है यदि हाँ तो सामान्य प्रशासन के नियमो के अनुरूप क्या कर्मचारी/अधिकारी द्वारा एक ही पद पर अधिक समय तक वित्तीय कार्य या अन्य कार्य करने से अनियमितता बढ़ती है? स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) संदर्भित मंदसौर मंडी में एक पद पर वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों कब तक अन्यत्र शाखा एवं अन्यत्र मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा एसे कर्मचारियों की सूची भी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) मंदसौर जिले/मंदसौर मंडी में एक ही मंडी में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में यह नियम विरुद्ध नहीं है। अनियमितता की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
मतदान केन्द्रों में मतगणना न कराया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
155. ( क्र. 3524 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में सिवनी जिले के अंतर्गत कितने मतदान केन्द्रों में मतदान की गणना मतदान केन्द्रों में न कराकर जनपद मुख्यालय में कराई गई? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिन मतदान केन्द्रों में मतगणना का कार्य नहीं कराया गया उन मतदान केन्द्रों की पीठासीन अधिकारी की डायरी की छायाप्रति मतदान केन्द्रवार, जनपद पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ग) क्या जनपद पंचायत लखनादौन के 12 मतदान केन्द्रों में बिना किसी कारण के मतदान केन्द्रों में मतगणना न कराकर जनपद मुख्यालय में कराई गई? यदि नहीं, तो पीठासीन अधिकारी की डायरी की छायाप्रति मतदान केन्द्रवार उपलब्ध कराते हुए बतायें कि किस अधिकारी के निर्देश/आदेशानुसार मतगणना का कार्य जनपद मुख्यालय पर कराया गया? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जबाबदार हैं? (घ) क्या मतदान केन्द्रों में मतगणना मतदान केन्द्रों में किसी अप्रिय घटना या प्राकृतिक प्रकोप के कारण्ा मतदान केन्द्रों में न की जाकर जनपद मुख्यालय में की जाती है? यदि हॉ, तो ऐसे आदेश/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायतों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की समस्त शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पंचायत आम निर्वाचन के लिए आवंटन राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
156. ( क्र. 3525 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए शासन स्तर/निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद पंचायतों को निर्वाचन कार्य के व्यय हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? जिलावार बतावें। (ख) क्या सिवनी जिले में किसी भी जनपद पंचायत को निर्वाचन कार्य हेतु आवंटन राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है? यदि हां, तो जिला सिवनी की जनपद पंचायतों ने किस मद से निर्वाचन कार्य में व्यय राशि का भुगतान किया है? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) क्या सिवनी जिले अंतर्गत प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में आवंटन के अभाव में अनेक देयक बिलों का भुगतान लंबित है? यदि हाँ तो जनपद पंचायतवार जानकारी देते हुए बतावें कि लंबित देयक बिलों का भुगतान कब तक किस मद से किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जी हां। जनपद पंचायत द्वारा जनपद निधि व ब्याज की राशि से भुगतान किया गया। (ग) जनपद पंचायत लखनादौन में लंबित देयक शेष है, यथाशीघ्र संबंधित मद से भुगतान किया जायेगा।
प्रभारी ज़िला शिक्षाधिकारी एवं प्रभारी DPC की नियुक्तियां
[स्कूल शिक्षा]
157. ( क्र. 3527 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग कितने अधिनियम, नियम, उपनियम मैनुअल के आधार पर संचालित होता हैं? समस्त अभिलेखों की प्रतियां देवें। (ख) उज्जैन संभागंतर्गत कितने ज़िलों में प्रभारी DEO, प्रभारी DPC कब से कार्यरत हैं? क्या वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रभार देकर नियुक्ति की गयी है? क्या किसी जिले में जूनियर को भी DEO व DPC का प्रभार दिया गया है? उन सभी के नियुक्ति आदेश की प्रति देते हुए प्रभार किन मापदंडों के अंतर्गत देकर नियुक्तियां की गई हैं? उनकी प्रतियाँ देवें। (ग) कौन-कौन से अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं? उनका वरिष्ठता क्रम, नाम पद व मूल संस्था का विवरण देते हुए पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें। (घ) क्या प्रशासनिक कारणों एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से नियुक्ति आदेश निकालने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को किस अधिनियम, नियम, में मिला है? उसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा कोई कानून नहीं है तो इस प्रकार के प्रभार देने वाले नियुक्ति आदेश क्या शासन निरस्त करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। उप संचालक लोक शिक्षण की पदस्थापना जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर की जाती है तथा जिला परियोजना समन्वयकों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत चयन उपरांत पदस्थ किया गया है। वर्तमान में विधिक कारणों से पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से विभाग एवं जिला कलेक्टर द्वारा सहायक संचालक/प्राचार्य को अस्थाई रूप से प्रभार दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) उतरांश ''ख'' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्रावासों में भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
158. ( क्र. 3528 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. ने माननीय विधायक के विधानसभा क्षेत्र तराना अंतर्गत संचालित छात्रावासों में भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्या निर्देश दिए एवं उक्त प्रयोजन में प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित किया? सभी प्रतियॉ देवें। (ख) भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था हेतु सेवा प्रदाता का चयन टेंडर के माध्यम से कब-कब किया गया है तथा जिला क्रय समिति की बैठक इस संबंध में कब-कब आयोजित की गयी? सेवा प्रदाता के चयन टेंडर की समस्त नस्तियों की प्रति एवं क्रय समिति की समस्त कार्यवाहियों की प्रतियां देवें। (ग) क्या निर्देशों में दिए गए समस्त परिशिष्टों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप Gem Portal से सेवा प्रदाता का चयन किया गया? यदि हाँ, तो समस्त कार्यवाहियों की जनरेटेड कॉपियां उपलब्ध कराएं, यदि Gem portal से निविदा प्राप्त नहीं हुई है तो उस स्थिति में Mess कार्य हेतु व सुरक्षा हेतु निर्धारित परिशिष्टों में कौन-कौन सी संस्थाओं को निविदा के माध्यम से चयनित किया गया है? निविदा चयन प्रक्रिया समस्त नस्तियाँ नोटशीट सहित उपलब्ध कराएं। (घ) संबंधित एजेंसियों को दी गयी राशि, उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं एजेंसी के खाता संचालन की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तराना विधानसभा क्षेत्र में कोई भी छात्रावास संचालित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
159. ( क्र. 3529 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में युवाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खेल सामग्री तथा बजट का क्या प्रावधान है? विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजनाएं संचालित हैं? कौन सी खेल योजनाएं संचालित नहीं है? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) विगत 4 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के ग्रामों में युवाओं के लिए खेल में प्रोत्साहन के लिए जिला/शासन स्तर पर प्रस्तुत पत्रों में किस-किस ग्राम को कब-कब खेल सामग्री वितरित कराई गई? सम्पूर्ण विवरण देवें। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि उज्जैन जिले में किस-किस विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम में कौन-कौन सी खेल सामग्री वितरित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के अनुसार जिला अधिकारी को ग्राम झिरन्या उन्हैल, लखाहेड़ा, निपानिया गोयल, अरोलिया जस्सा, उन्हैल नगर आदि अन्य ग्रामों में कबड्डी मेट उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करने बाद भी कार्य नहीं हुआ? क्या ग्रामों में कबड्डी को प्रोत्साहन करने के लिए उक्त ग्रामों सहित 15 अन्य ग्रामों में कबड्डी मेट उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) उज्जैन जिले में युवाओं के लिए संचालित योजनाएं तथा उनके क्रियान्वयन के लिये खेल सामग्री क्रय तथा अन्य योजनाओं हेतु बजट प्रावधान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार योजनायें संचालित नहीं की जाती है। संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित योजनाओं का लाभ विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के युवाओं को यथास्थिति प्राप्त हो रहा है। (ख) मान. सदस्य द्वारा विभिन्न पत्रों द्वारा खेल सामग्री/उपकरण की मांग की गई थी। विभाग के सीमित बजट के कारण मान. सदस्य के पत्रों के संदर्भ में विगत 4 वर्षों में 3 सेट कबड्डी मेट्स एवं 1 सेट ओपन जिम प्रदाय की गई है। घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विभागीय खेल अधोसंरचना उपलब्ध नहीं होने से खेल सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। (ग) मान. सदस्य के पत्रों के संदर्भ में घटि्टया, कलेसर, गुराडिया गुर्जर में कबड्डी मेट्स उपलब्ध कराई गई है। सीमित विभागीय बजट होने के कारण अन्य स्थानों पर वर्तमान स्थिति में कबड्डी मेट्स उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
160. ( क्र. 3530 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कूल एवं हा.से.स्कूलों के कौन-कौन से भवन जीर्णशीर्ण होकर उन्नयन योग्य हैं? कौन-कौन से भवनों में प्राथमिकता से उन्नयन कार्य कराया जाना है? कौन-कौन से भवन किस स्तर तक जीर्णशीर्ण हैं? कौन-कौन से शाला भवन अत्यधिक जीर्णशीर्ण हैं जिनसे छात्र-छात्राओं एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को गंभीर दुर्घटना का भय बना हुआ है? सूची देवें। इन जीर्णशीर्ण भवनों में उन्नयन कब तक करा लिया जावेगा? क्या प्रा/मा.वि.ग्रा.इशाकपुर, नानाखेड़ी, धनड़ाभल्ला, रूणजी, सालाखेड़ी, बदरखाबाबाजी, हरसोदन, कढ़छा, बाढकुम्मेद, पिप.क्षरकाधीश, केसूनी, पिंगलेश्वर, गॉवड़ी सहित कन्या स्कूल ग्राम रूई, आदि स्कूल के भवनों में कब तक उन्नयन कार्य करा दिया जावेगा? (ख) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के कौन-कौन से विद्यालय बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? अपूर्ण है? बाउण्ड्रीवॉल नहीं होने से स्कूल परिसर अनेक रूपों में असुरक्षित हैं इनकी सुरक्षा के लिए इनकी बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में कौन-कौन से प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कूल एवं हा.से.स्कूल भवन विहीन हैं? सूची देवें। इनके भवन निर्माण नहीं होने से छात्र-छात्राओं की कठिनाइयों के समाधान के लिए शासन कब तक नवीन शाला भवनों का निर्माण करा देगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में 22 प्राथमिक एवं 05 माध्यमिक भवन जीर्ण-शीर्ण होकर नवीन निर्माण (उन्नयन) योग्य है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। उन्नयन हेतु नानाखेड़ी, हरसोदन, कढ़छा, बाढकुम्मेद, पिप, क्षरकाधीश, केसूनी, पिंगलेश्वर, गॉवड़ी के विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण घोषित है, इनके स्थान पर उन्नयन (नवीन भवन निर्माण) की आवश्यकता है। रूणजी, बदरखाबाबाजी, धनड़ा, भल्ला के भवन मरम्मत योग्य है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में नवीन भवन निर्माण/मरम्मत के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएगें। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार नवीन भवन निर्माण/मरम्मत कार्य किये जाएगे। इशाकपुर, सालाखेड़ा, कन्या स्कूल ग्राम रूई के भवन में उन्नयन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी शासकीय हाई स्कूल एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जीर्ण-शीर्ण नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में 234 प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं बाउण्ड्रीवॉल विहीन है एवं 01 शाला में बाउण्ड्रीवॉल अपूर्ण है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। ग्रामीण क्षेत्र स्थित शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाउण्ड्रीवाल विहीन हाई/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में 02 शासकीय/माध्यमिक शालाएं भवन विहीन है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में भवन निर्माण की मांग की जाएगी। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण किये जाएगे। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन हाई/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की जानकारी परिशिष्ट-'दो' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में स्वभवन के अभाव में संबंधित स्कूलों के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षाओं का संचालन किया जाता है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में कमरों की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
161. ( क्र. 3538 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हायर सेकेंडरी शालाएँ हैं जहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कमरे उपलब्ध नहीं हैं? प्रत्येक शाला की अलग-अलग जानकारी दें। (ख) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला तथा हायर सेकेंडरी शालाओं में से किस-किस के भवन जर्जर हो गए हैं, जिनकी मरम्मत या नया भवन बनाने की आवश्यकता है? (ग) इन शालाओं के लिये अतिरिक्त कमरों का तथा नए शाला भवन बनाने के लिए का क्या प्रावधान किया गया है? (घ) जो शाला भवन जर्जर हो गए वहाँ नए भवन कब तक बनाए जाएंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय 29 प्राथमिक एवं 20 माध्यमिक शालाएं है, जिनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कमरें उपलब्ध नहीं है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त कमरे उपलब्ध है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) दमोह विधानसभा क्षेत्र में 73 प्राथमिक एवं 38 माध्यमिक शालाओं के भवन है, जिनमें मरम्मत की आवश्कता है। ई.पी.ई.एस. माध्यमिक शाला पालर में प्राथमिक शाला का भवन जर्जर है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन जर्जर नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण/मरम्मत कार्य के प्रस्ताव सम्मिलित किये जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार नवीन निर्माण कार्य कराये जाएगें। (घ) समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित किए जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार नवीन निर्माण कार्य कराए जाएगे।
विकास यात्रा की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
162. ( क्र. 3539 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 फरवरी से 25 फरवरी, 2023 तक राज्य में आयोजित विकास यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत दमोह विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्यक्रम किये गये? ग्राम पंचायतवार हुए कार्यक्रम और खर्च के ब्यौरे की जानकारी दें? (ख) उपरोक्त कार्यक्रमों में अलग-अलग कितना-कितना व्यय किस-किस मद से किया गया? (ग) क्या विकास यात्रा का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित था? (घ) यदि हाँ तो क्या इस विकास यात्रा के कार्यक्रम की सूचना और आमन्त्रण क्षेत्रीय विधायक यानि प्रश्नकर्ता को दिया गया था? (ङ) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 05 फरवरी से 25 फरवरी, 2023 तक राज्य में आयोजित विकास यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत दमोह विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित विकास यात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
RES द्वारा किये जा रहे कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
163. ( क्र. 3543 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर विधानसभा एवं जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये है? कहां-कहां पर कार्य स्वीकृत किये गये है और कब से कार्य किये जा रहे है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) नरसिंहपुर विधानसभा एवं जिले में RES द्वारा कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके है? कितने कार्य अधूरे हैं और अधूरे कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे और कितने कार्य गुणवत्ताहीन हैं? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में नरसिंहपुर विधानसभा में 15 कार्य एवं जिले में 53 कार्य स्वीकृत किये गये है विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नरसिंहपुर विधानसभा में RES द्वारा 7 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 8 कार्य प्रगतिरत है। नरसिंहपुर जिले में RES द्वारा 25 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 28 कार्य प्रगतिरत है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कोई भी कार्य गुणवत्ताहीन नहीं है।
गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
164. ( क्र. 3544 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अंतर्गत सतना जिले की रैगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 3 वर्षों में गौशाला के लिये किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी भूमि आवंटित कर कितनी-कितनी लागत से गौशालाओं का निर्माण कराया गया है? गौशाला निर्माण की एजेंसी कौन-कौन रही है? जानकारी गौशालावार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत पंजीकृत गौशालाओं की कमेटी/ ट्रस्ट के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं कार्यकारिणी की सूची देंवें? समितियों की कुल कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां थी? खसरा नम्बर सहित जानकारी दें। उक्त भूमि में से कितनी-कितनी भूमि किस-किस को विक्रय की गई और क्यों? किस प्रयोजन से? कौन अधिकृत था? पूर्ण जानकारी दें। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत गौशालाओं के निर्माण एवं अन्य अनियमितताओं/कारणों के संबंध में किन-किन स्तरों पर प्रश्न दिनांक तक शिकायतें प्राप्त हुई? जांच प्रतिवेदन सहित कार्यवाही की जानकारी शिकायतवार दें? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की समितियों के नियमावली की प्रति दें एवं बतायें कि गौशाला की जमीन को खुर्द-बुर्द करनें, निजी उपयोग में लाने, नियम विरूद्ध रूप से जमीनों का विक्रय करनें पर क्या और किनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत सतना जिले की रैगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 3 वर्षों में स्वीकृत गौशालाओं की गौशालावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
व्यवसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
165. ( क्र. 3549 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा के व्याख्याताओं की कब-कब नियुक्ति की गई है और प्रदेश के किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं? जिलेवार, स्कूलवार यह अवगत करावें कि प्रदेश के व्याख्याताओं को प्रतिवर्ष कुल कितना-कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है और कुल कितने छात्रों को शिक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है? (ख) क्या व्यवसायिक शिक्षा के छात्र उपलब्ध नहीं होने के कारण व्याख्याताओं को मंत्रालय, संचालनालय, संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1990 एवं 1999 में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन अनुसार है। (ख) जी नहीं। पुरानी व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर नवीन व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है। जिन विद्यालयों में पुरानी व्यवसायिक शिक्षा के ट्रेड में छात्र नहीं है उन विद्यालयों के व्याख्याता मंत्रालय, संचालनालय, संभागीय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य कर रहे है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार।
शौचालय का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
166. ( क्र. 3550 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए शौचालयों के निर्माण में योजना आरंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक हुई अनियमितताओं की जांच कराई गई है? (ख) यदि हाँ तो जिला भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने शौचालयों के निर्माण में अनियमितता पाई की जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के लिए किन-किन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों या पंचायत के सरपंचों पर कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में विभिन्न माध्यमों से कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को जांच एवं कार्यवाही हेतु संबंधित जिलो को प्रेषित किये जाते है एवं जांच अनियमितता प्रदर्शित होने पर कार्यवाही की जाती है। (ख) वर्ष 2016-17 जिला भोपाल की जनपद पंचायत फंदा के 03 ग्राम पंचायत आदमपुर छावनी, कालापानी एवं भानपुर, केकडिया में शौचालय निर्माण सहित कुल 208 शौचालयों के निर्माण में अनियमितता पाई गई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों या पंचायत के सरपंचों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
अनियमितताओं पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
167. ( क्र. 3553 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिला पंचायत में प्रश्न तिथि तक कई अनियमितताओं की जांचे अभी लंबित हैं? प्रकरणवार/जांचवार जानकारी दें। उक्त जांचे किस-किस तिथि को शुरू हुई? जांचों के जांच अधिकारी कौन-कौन हैं? नाम/पदनाम देते हुये बतायें कि किस समय-सीमा में जांच पूर्ण होनी आवश्यक थी? समय-सीमा का क्या उल्लंघन हुआ? जिन-जिन आदेशों के तहत जांच संस्थित की गई उनकी प्रकरणवार एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यालय के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम/मुद्रण कार्य में हुई अनियमिततायें/अन्य वित्तीय अनियमिततायें/तकनीकी अनियमितताओं पर हुई विभिन्न जांचों में दोषी पाये जाने के बावजूद भी वरिष्ठ कार्यालयों के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के पत्र जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के पत्र दिनांक 02/02/2022 आलोक कुमार सिंह, राज्य समन्वयक एवं अवर सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र दिनांक 09/01/18 के पत्रों पर राज्य शासन द्वारा प्रश्नतिथि तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? कारण एवं नियमों का उल्लेख करते हुये बतायें कि कार्यवाही नहीं किये जाने के दोषी किस पदनाम/नाम के अधिकारी हैं? सूची दें। (ग) कब तक दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी? अगर कर दी गई है तो जारी आदेशों की एक-एक प्रकरणवार प्रति दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
जांच में उर्वरकों की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
168. ( क्र. 3554 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा एवं सतना जिलो में उर्वरकों की काला बाजारी के कारण दि. 01-01-2023 से प्रश्नतिथि तक उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड व उपखण्ड 4,5,8 (1) (2) (3), 28 (1) बी, 28 (सी), 35 (2) के उल्लंघन के प्रकरण उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा चिन्हित किये गये? क्या इन सभी को नोटिस जारी किये गये? चिंहित प्रकरणों एवं जारी सभी नोटिसों की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सतना एवं रीवा जिलों के उप संचालक कृषि के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 31 में प्राप्त अधिकारों के तहत थोक एवं फुटकर अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया गया? जारी सभी निलंबन आदेशों की प्रकरणवार एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? उक्त निलंबन आदेशों के बाद कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्यों संबंधित थाना क्षेत्रों में नहीं की गई? प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में जारी नोटिसों एवं (ख) में जारी निलंबन आदेशों के बाद प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/पते/स्थान वाली फर्मो/ संस्थाओं/अन्य के निलंबन आदेश निरस्त किये गये? निलंबन आदेश निरस्त करने वाले सक्षम अधिकारी कौन थे? क्या कारण थे? जारी सभी निरस्तगी के आदेशों की एक-एक प्रति उपलबध करायें। (घ) क्या प्रमुख सचिव, कृषि एवं संचालक किसान कल्याण बतायेंगे कि जब जांच कमेटी ने जांच कर तथ्यों को पाया एवं उप संचालक कृषि द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निलंबन आदेश जारी किये तो एफ.आई.आर. दर्ज कराने की बजाय फर्मों/संस्थाओं/अन्य से सांठ-गांठ कर किस सक्षम कार्यालयों ने निलंबन आदेश निरस्त किये? नियमों/मापदण्डों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सतना जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी के कारण दिनांक 01.01.2023 से प्रश्नतिथि तक उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड व उपखण्ड 4,5, 28 (1) बी, 28 (सी), 35 (2) के उल्लंघन का 01 प्रकरण उप संचालक कृषि सतना द्वारा चिन्हित किया गया है, साथ ही जिला स्तरीय जांच दल के निरीक्षण के दौरान कालाबाजारी के अतिरिक्त मूल्य/स्टॉक के डिस्प्ले एवं अभिलेखों के संधारण में हुई विसंगति के कारण 02 अन्य प्रकरण चिन्हित किये गये है। जिन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अनुज्ञप्तियां निलंबित करते हेतु 07 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, निलंबित अनुज्ञप्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कालाबाजारी के 01 प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में जारी नोटिस/निलंबन आदेश के बाद प्रश्नतिथि तक कुल 02 प्रकरण जो कालाबाजारी के न होकर मूल्य/स्टॉक के डिस्प्ले एवं अभिलेखों के संधारण में हुई विसंगति से संबंधित थे, के निलंबन आदेश निरस्त किये गये थे। जिसके सक्षम अधिकारी अनुज्ञापन प्राधिकारी सह उप संचालक कृषि सतना है। जिला स्तरीय जांच दल के निरीक्षण के दौरान प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रथम दृष्टया दोषी होने की स्थिति में उक्त अनुसार अनुज्ञप्तियों के निलंबन आदेश जारी कर 07 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया था संबंधित फर्मों के द्वारा नियत तिथि में प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण करने पर जवाब समाधानकारक पाये जाने पर उक्तानुसार निलंबन आदेशों को निरस्त किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) में वर्णित कालाबाजारी के 01 प्रकरण में एफ.आई.आर. कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष 02 प्रकरणों जो कालाबाजारी के न होकर मूल्य/स्टॉक के डिस्प्ले एवं अभिलेखों के संधारण में हुई विसंगति से संबंधित थे। जिला स्तरीय जांच दल के निरीक्षण के दौरान प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रथम दृष्टया दोषी होने की स्थिति में उक्त अनुसार अनुज्ञप्तियों के निलंबन आदेश जारी किए गए, किंतु उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 31 (2) के प्रावधान अनुसार निलंबित किए गए प्रकरण पर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निलंबन का आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिवस के भीतर या तो निलंबन के आदेश को प्रतिसंहत करने वाला या प्रमाण-पत्र को रद्द करने वाला अंतिम आदेश पारित किए जाने के प्रावधान का पालन करते हुए निलंबन/नोटिस उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षण के दौरान समाधानकारक जवाब पाये जाने पर पूर्व में जारी किए गए निलंबन आदेश को निरस्त किया गया है। नियमों/मापदंडों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
किसान कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
169. ( क्र. 3558 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2008 का भाजपा घोषणा पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तदसमय मुख्य सचिव म.प्र. शासन को सौंपा था और घोषणा पत्र पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे? (ख) यदि हाँ तो उक्त घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों का 50 हजार रूपये तक कर्ज माफ करने का उल्लेख था? (ग) यदि हाँ तो क्या किसानों का 50 हजार रूपये तक कर्जा माफ किया गया? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इन्वेस्टर समिट आयोजन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
170. ( क्र. 3561 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में magnificent मध्यप्रदेश नाम से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उक्त समिट कहां पर और कब की गई थी? (ग) उक्त समिट किन-किन उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में कितनी-कितनी राशि के investment के प्रस्ताव दिये एवं mou या आश्वासन दिये थे? सूची दें? (घ) उक्त समिट से मध्यप्रदेश में कुल कितनी राशि का investment आया है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) जी, हां। (ख) Magnificent मध्यप्रदेश-2019 का आयोजन 18 अक्टूबर, 2019 को इंदौर में किया गया था। (ग) उक्त समिट में उद्योगपतियों से Investment के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए न ही MOU किए गए। अत: जानकारी निरंक है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में जानकारी निरंक है।
मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
171. ( क्र. 3564 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में योग्य अधिकारियों की कमी है? (ख) यदि नहीं तो बोर्ड में किन-किन पदों के लिए किस-किस विभाग से किन-किन को कितनी अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर किस-किस पद पर कब-कब से पदस्थ किया गया है? (ग) मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी जिस पद पर पदस्थ किये गये हैं? क्या वे बोर्ड के किस पद के समतुल्य हैं? यदि समतुल्य नहीं हैं तो नियम विरूद्ध उच्च पद करने के लिए उत्तरदायी कौन है? (घ) क्या उक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है? यदि हाँ तो उनके मूल विभाग में वापसी क्यों नहीं की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, स्वीकृत पदों के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत अधिकारियों की कमी है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 की कंडिका 6 (2) (6) एवं 6 (2) (7) के अंतर्गत पदस्थ किये गये है। पदस्थापना नियमानुसार होने से उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है, मंडी बोर्ड में कार्य की आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को यथावत रखने अथवा मूल विभाग में नियमानुसार वापस भेजने की कार्यवाही की जाती है।
उच्च माध्यमिक शिक्षकों के राजपत्रित विज्ञापित किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
172. ( क्र. 3568 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत व्यवसाय परीक्षा मंडल द्वारा जारी विज्ञापन में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित विज्ञापित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित माना गया है? जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1885, उत्तर दिनांक 01/03/2021 के उत्तर में जनजातीय कार्य मंत्री जी ने बताया है? (ग) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के नीति एवं नियम बनाये गये हैं? यदि हाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित माना गया है या नहीं? स्पष्ट करें। क्या इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया है? यदि हाँ तो आदेश की प्रति दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मार्गों की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
173. ( क्र. 3569 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में विकास खण्ड लहार के ग्राम बरहा, गिरवासा, डूडा, बड़ागांव नं. 2 ग्राम रिनियां, वैशपुरा, देवरा, अजनार, लिलवारी, धौहर, जलालपुरा एवं लहार से सुंदरपुरा बड़ोखरी तथा विकासखण्ड रौन के ग्राम थनपुरा, लोहचरा, विरखड़ी से नोधा से रायकोट मार्ग जीर्ण शीर्ण होने के बाद भी सुधार कार्य न कराने का कारण बतायें। (ख) उपरोक्त कौन-कौन सी सड़कें गारंटी पीरियड के अंतर्गत हैं? क्या गारंटी पीरियड में होने के बाद भी संबंधित ठेकेदार द्वारा मार्ग की मरम्मत नहीं कराई जा रही है? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कराकर जिम्मेदार ठेकेदार/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ग) ग्राम महावीरगंज से ग्राम रजपुरा, ईटाई, मछण्ड मार्ग निर्माण का कार्य आदेश का दिनांक तथा कार्य पूर्ण की अवधि बतायें। क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग का कार्य अत्यंत निम्न गुणवत्ता का कराया गया है? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कराकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। मार्गों का संधारण अनुबंधानुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। मार्ग संधारित अवस्था में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित मार्ग पैकेज क्रमांक एम.पी. 04 डब्ल्यू.बी.एन. 01 में स्वीकृत है जिसका कार्यादेश दिनांक 17/12/2020 तथा अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता की दिनांक 16/12/2021 है। जी नहीं, कार्य गुणवत्तापूर्ण मापदण्डानुसार कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमितताओं के दोषियों पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
174. ( क्र. 3573 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कौशल विकास योजना जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की करोड़ों रूपये की राशि का आवंटन होता हैं, विगत पांच वषों में इस मद में कितनी राशि का आवंटन एवं व्यय हुआ हैं? (ख) क्या प्रश्नांकित योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता करने संबंधी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर एवं अन्य कर्मचारियों की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो क्या-क्या शिकायते हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में विभिन्न शिकायते 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की है जिसकी सूचना विभाग को भी प्राप्त हुई हैं? (घ) प्रश्नांकित अनियमितताएं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग ने आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि में विभाग को लोकायुक्त से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नावधि में विभाग को ई.ओ.डब्ल्यू. से श्री मदन गोपाल तिवारी, संयुक्त संचालक, कौशल विकास, संभाग इन्दौर, श्री जी.पी. तिवारी, प्राचार्य, आई.टी.आई. निवाली, जिला बड़वानी एवं अन्य के विरूद्ध 04 शिकायते पीपीपी योजना के अंतर्गत राशि के दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त हुई है। (घ) प्रपत्र दो के सरल क्रमांक 1 से 6 की शिकायतों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2007 एवं 20 नवम्बर, 2014 के अनुसार नस्तीबद्ध किया गया है। प्रपत्र दो के सरल क्रमांक 7 में उल्लेखित शिकायत की जांच की जा रही है। उत्तरांश (ग) में उल्लेखित ईओडब्ल्यू से प्राप्त शिकायतों को तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संचालक, कौशल विकास संचालनालय को प्रेषित किया गया है।
अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
175. ( क्र. 3574 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की उदयपुरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कितनी प्रा./मा./हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं हैं जिनमें अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या अतिथि शिक्षकों को प्रति माह नियमित वेतन प्राप्त हो रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्तमान वर्ष 2022-23 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रचलित शिक्षक भर्ती नियोजन में अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाएगी? (घ) क्या पदस्थ अतिथि शिक्षकों को वेतन वृद्धि एवं नियमितिकरण हेतु नीति बनाने की शासन की कोई योजना प्रस्तावित है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रा./मा./हाई/हायर सेकेण्डरी अंतर्गत 197 शालाओं में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जी हां। अतिथि शिक्षकों को माह दिसम्बर 2022 तक का भुगतान किया जा चुका है। अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो रहा है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) अतिथि शिक्षकों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार भर्ती में 25% आरक्षण का प्रावधान है। आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट का प्रावधान भी है। इस आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को विषयमान से विज्ञापित रिक्तियों में मेरिट क्रम में नियुक्ति दी जाती है। (घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव/योजना विचाराधीन नहीं है।
रोजगार सहायकों के नियमितीकरण/स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
176. ( क्र. 3575 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ ग्रामीण रोजगार सहायकों को नियमित कर्मचारी का दर्जा कब तक प्रदाय किया जावेगा? (ख) शासन द्वारा ग्रामीण रोजगार सहायकों को वेतन वृद्धि एवं स्थानांतरण नीति का लाभ कब तक प्रदाय किया जायेगा? (ग) क्या पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान एवं अंशदायी पेंशन का लाभ प्रदाय किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में भुगतान किया जा रहा है तथा भुगतान प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है? (घ) यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान एवं अंशदायी पेंशन का लाभ प्रदाय किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) संविदा सेवा शर्तों में प्रावधान नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी नहीं। अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अंशदायी पेंशन योजना संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
स्वीकृत पद के विरूद्ध भरे एवं रिक्त की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
177. ( क्र. 3580 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सिरोंज पॉलीटेक्निक महाविद्यालय लटेरी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज लटेरी में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने पद रिक्त है? पदनाम सहित पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या पॉलीटेक्निक महाविद्यालय लटेरी में स्वीकृत 122 पदों में से 121 पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सिरोंज-लटेरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज लटेरी में कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में अध्ययनरत छात्रों का किन-किन कंपनियों में चयन हुआ है? नाम सहित जानकारी बतावें। (ड.) पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सिरोंज एवं लटेरी का डी.डी.ओ. प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल एवं अशोकनगर को क्यों बनाया गया है? वित्तीय अधिकार इन संस्थाओं को कब तक दिए जावेंगे? (च) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) सिरोंज-लटेरी में स्टोनोग्राफर एवं सेक्रेटियल असिस्टेंट की ब्रांच को कब लाया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सिरोंज एवं लटेरी में सोसाइटी के अंतर्गत पदों का निर्माण किया गया है। पद शासकीय संवर्ग के न होने के कारण वित्तीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल तथा अशोक नगर को क्रमश: पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सिरोंज तथा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय लटेरी का आहरण संवितरण अधिकार सौंपा गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज एवं लटेरी में स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटियल अस्सिटेंट का व्यवसाय खोलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
नरेगा अंतर्गत निर्मित तालाब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
178. ( क्र. 3585 ) श्री कांतिलाल भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में नरेगा अंतर्गत पहाड़ी वाली नाकी निस्तार तालाब भूतबयड़ा, ज.प. रानापुर की लागत क्या थी? (ख) क्या पहाड़ी वाली नाकी निस्तार तालाब निर्माण भूतबयड़ा रानापुर जिला झाबुआ की शिकायत पूर्व में की गयी थी? (ग) क्या उपरोक्त तालाब के मस्टर रोल संख्या 7374 में फर्जी जॉबकार्ड बनाये गये हैं, पंजीकरण संख्या 6 से लगभग 275 तक फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मस्टर रोल में फर्जी नाम लिखे गये हैं, इसकी शिकायत की क्या जांच की गयी अथवा नहीं? जांच में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) उपरोक्त तालाब में 74 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान विगत दो वर्ष से अधिक समय होने के उपरांत भी लंबित हैं, कब तक भुगतान किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) झाबुआ जिले में नरेगा अंतर्गत पहाड़ी वाली नाकी निस्तार तालाब भूतबयड़ा, जनपद पंचायत रानापुर की लागत 49.93 लाख है। (ख) जी हां। (ग) कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ के आदेश क्रमांक 5502/शिका./22/झाबुआ, दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से गठित जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2023 अनुसार कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
179. ( क्र. 3586 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर संभाग में कितने अनुदान प्राप्त स्वशासीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हैं? इन महाविद्यालयों में कितने अधिकारी/कर्मचारी/कार्यरत हैं? अनुदान प्राप्त संस्थाओं को वर्ष 2019 से दिनांक 15.02.2023 तक कब, कितना अनुदान प्राप्त हुआ? कितना अनुदान किन कारणों से कम प्राप्त हुआ? वर्षवार गौशवारा बनाकर बतायें? (ख) प्रश्नांकित अधिकारी/कर्मचारी को समयमान वेतन का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो कब-कब एवं किन-किन को? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांकित अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक माह में समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा अधिकारी/कर्मचारी से चैक लेकर अग्रिम भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो अग्रिम राशि किस खाते से दी जाती है? दिनांक 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक महाविद्यालयवार द्वारा किस दिनांक को वेतन भुगतान किया गया? का गौशवारा बनाकर बतायें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबलपुर संभाग में कलानिकेतन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर एकमात्र स्वशासी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, यह संस्था अनुदान प्राप्त संस्था नहीं है अपितु इसे मांग संख्या 8885 के अंतर्गत वेतन भुगतान हेतु पोषण अनुदान प्रदान किया जाता है। इस महाविद्यालय में 192 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। पोषण अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संस्था में कार्यरत अधिकारियों को समयमान वेतनमान के लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है। कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। समयमान वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मांग संख्या 8885 के अंतर्गत वेतन भुगतान हेतु पोषण अनुदान प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
180. ( क्र. 3589 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च से प्रश्न दिनांक तक भोपाल, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन तथा हरदा जिला पंचायतों, में जिला तथा जनपदों के आर्थिक अनियमितताओं के कितने प्रकरण प्राप्त हुए? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में किस-किस योजना में, कितनी-कितनी राशि कि शिकायतें किसके विरूद्ध प्राप्त हुई? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में कब और कितनी शिकायतें मा. विधायकों/सांसदों तथा मंत्रियों से प्राप्त हुई हैं? (घ) उपरोक्त के क्रम में मुख्यमंत्री समाधान से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में प्राप्त शिकायतों पर किन-किन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? निराकरण के लिये लंबित शिकायतों के कारण सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 20 मार्च से प्रश्न दिनांक तक जिलेवार प्राप्त आर्थिक अनियमितताओं के प्रकरण निम्नानुसार :- भोपाल-17, राजगढ़- 55, सीहोर- 11, विदिशा- 01, रायसेन- निरंक, हरदा- निरंक। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) मान. विधायक श्री रघुनाथ सिंह मालवीय आष्टा जिला सीहोर से 01 शिकायत प्राप्त हुई। (घ) राजगढ़ जिले की 01 शिकायत प्राप्त हुई। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
181. ( क्र. 3593 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला पंचायत अनूपपुर (म.प्र.) का पत्र क्रमांक 3608/जि.पं/मनरेगा/2022 अनुपपूर दिनांक 29.12.2022 के संबंध में कौन/कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक स्वीकृत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत आदेश देवे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से निर्माण एजेन्सी का नाम/विभाग का नाम की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 3608 दिनांक-29.12.2022 से निर्माण कार्य के प्रस्तावित कार्यों को जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के 37 सड़क निर्माण के कार्य एवं जनपद पंचायत जैतहरी में 07 सड़क निर्माण के कार्यों की निर्धारित प्रारूप में जानकारी चाही गयी है। वर्तमान में जिले में पत्र में प्रस्तावित कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
खेल मैदान व इण्डोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
182. ( क्र. 3603 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उज्जैन जिले में कितनी-कितनी योजनाओं का लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है? (ख) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में कितनी खेल सामग्री दि. 01 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2023 तक प्रदान की गई है? (ग) क्षेत्र में कितने ओपन जिम स्थापित किये गये हैं? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अन्य स्थानों पर भी ओपन जिम स्थापित करने की मांग की है? शासन इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान करेगा? (घ) नागदा-खाचरौंद ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने हेतु विभाग की क्या योजना है? विभाग द्वारा कितने खेल मैदान विकसित किए गये हैं? क्षेत्र के खिलाड़ी इस योजना का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं? (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा इण्डोर स्टेडियम की मांग मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय से की थी? शासन इण्डोर स्टेडियम हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा उज्जैन जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2023 तक प्रदान की गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि में नागदा-खाचरौद क्षेत्र में 1 सेट ओपन जिम स्थापित किया गया है। जी हां, प्रस्ताव का परीक्षण कर स्थान की उपलब्धता व बजट उपलब्धता अनुसार ओपन जिम स्थापना पर निर्णय लिया जाना संभव हो सकेंगा। (घ) विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण किये जाते है। नागदा-खाचरौद शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा समतल व उपयुक्त 5.00 एकड़ भूमि नगर पालिका सीमा से 2.00 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध होने के पश्चात ही स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण किया जाना संभव हो सकेगा। विभाग की वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान निर्माण की कोई योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नकर्ता सदस्य से इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. मंत्री महोदय को संबोधित मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिशेष शिक्षकों की सूची
[स्कूल शिक्षा]
183. ( क्र. 3607 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भविष्य में शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों को उच्च वेतनमान एवं योग्यता के अनुसार पदों पर पदोन्नति किये जायेंगे? (ख) क्या शालाओं में अतिशेष शिक्षक दर्शाये गये हैं? यदि हां, तो क्या शाला पोर्टल पर मृत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को सूची में दर्शाया गया है? क्या इस कारण शिक्षकों की संख्या अधिक दर्शायी गई है जबकि शालाओं में कम शिक्षक कार्यरत हैं? क्या ऐसे में अधिक शिक्षक अतिशेष दिखाये गये हैं? यदि हां, तो इन सूचियों को कब तक सुधारा जायेगा? (ग) क्या मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 में छूट देने संबंधी प्रावधान है? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त पदाधिकारियों को अतिशेष से अलग किया जायेगा? (घ) क्या शालाओं में वरिष्ठता क्रम सूची अंतर्गत शिक्षकों को अतिशेष में शामिल किया गया है? यदि हां, तो क्या स्थानांतरण नीति 2022-23 के प्रावधान का उल्लंघन है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) पदोन्नति की कार्यवाही वर्तमान में अवरूद्व है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हां। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 3.2 अनुक्रम में नियत सेटअप अनुसार संख्या एवं विषयमान से शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाकर पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। संस्था विशेष के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद संबंधित संस्था के नियत सेटअप एवं पे-जनरेशन के आधार पर डायनेमिक रूप से प्रदर्शित होते हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समस्त शासकीय सेवकों को उनसे संबंधित जानकारियां अद्यतन करने हेतु प्रतिवर्ष अवसर दिया जाता है। (ग) स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 4.4 में उल्लेखानुसार राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट का लाभ दिये जाने संबंधी प्रावधान है। जी नहीं, स्थानांतरण नीति में छूट का प्रावधान है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के पूर्वानुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रबी एवं खरीफ सीजन में उर्वरकों की कमी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
184. ( क्र. 3608 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 में रबी एवं खरीफ के सीजन में यूरिया, डी.ए.पी. एवं अन्य उर्वरकों की कमी रही है? यदि हाँ तो किस उर्वरक की कितनी कमी रही है? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करायें। कमी के क्या कारण थे एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ख) क्या वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले में किसानों के द्वारा उर्वरक की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुए हैं? यदि हाँ तो कहां-कहां धरना प्रदर्शन हुए हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या किसानों को अपनी मॉंग रखने का अधिकार है? यदि हाँ तो उर्वरक की मॉंग कर रहे किसानों/जनप्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा लूट एवं अन्य प्रकरण क्यों बनाये गये? कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या भविष्य में उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। किसानों को अपनी मांग रखने का अधिकार है। राजगढ़ जिले में उर्वरक की मॉंग कर रहे किसानों/जनप्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा लूट एवं अन्य प्रकरण नहीं बनाये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार किसानों को आवश्यकतानुसार उर्वरक आपूर्ति करायी जाती है।
निर्वाचन कार्यों में व्यय की गई राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
185. ( क्र. 3612 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की जनपद पंचायतों में 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब निर्वाचन कार्यों में किसके आदेश से व्यय की गई? जनपद पंचायतवार आदेश क्रमांक व दिनांक सहित जानकारी देवें। (ख) क्या राज्य निर्वाचन आयोग से इस संबंध में राशि का कोई आवंटन प्राप्त होता है या नहीं? यदि आवंटन प्राप्त हुआ है तो जनपद पंचायत की राशि का समायोजन कब-कब किया गया? (ग) क्या निर्वाचन कार्य में जनपद पंचायत की राशि का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश जिला कलेक्टर कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय अधिकारी अथवा जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त हुए थे? यदि हाँ तो निर्देश की छायाप्रति दी जावे। नहीं तो जनपद पंचायत की गंभीर हानि पहुचाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) विगत लोकसभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन एवं पंचायत आम निर्वाचन 2022 में जनपद पंचायत से व्यय की गई राशि की वर्षवार जानकारी दी जाये। यदि व्यय की गई राशि का नियमानुसर समायोजन नहीं हुआ है तो क्या दोषी अधिकारियों से जनपद पंचायत की राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। व्यय राशि के संबंध में राशि की मांग की गई है, निर्वाचन आयोग से आवंटन प्राप्त होने पर समायोजन किया जावेगा। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनपद पंचायतों में उपलब्ध राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
186. ( क्र. 3613 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की जनपद पंचायतों में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि उपलब्ध थी? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ख) क्या जनपद संस्थाओं में एफ.डी. फिक्स डिपॉजिट की राशि भी थी? यदि हाँ तो किस-किस बैंक की कितनी-कितनी राशि की एफ.डी. कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार वर्तमान में है? वर्षवार जानकारी दी जावें। (ग) क्या अधिकारियों द्वारा संस्था की एफ.डी. तोड़ी जाकर संस्था की राशि दुरूपयोग किया गया है, एफ.डी. तोड़ने के पूर्व जिला कार्यालय की स्वीकृति ली गयी है? यदि नहीं तो गबनकर्ता अधिकारियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? (घ) संस्था में उपलब्ध राशि का बैंकों द्वारा ब्याज दिया जाता है? यदि हां, तो ब्याज की राशि कहां-कहां, कब-कब किसके अनुमति से व्यय की गई है? व्यय के पूर्व जिला कार्यालय की स्वीकृति अनिवार्य है या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
मुद्रांक शुल्क की राशि का संग्रहण/उपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
187. ( क्र. 3678 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 75 अनुसार स्टाम्प शुल्क की राशि शासन स्तर पर महानिरीक्षक पंजीयक के माध्यम से संग्रहित करने तथा धारा 76 (क) की उपधारा (चार) अनुसार शासन स्तर से विगत वित्तीय वर्षों में संग्रहित की गई राशि का प्रदेश की जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण का प्रावधान सुनिश्चित है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के शत्रांत तक शासन स्तर पर वित्त विभाग/महानिरीक्षक पंजीयक म.प्र. द्वारा कर के रूप में शासन को कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार शासन स्तर से पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के शत्रांत तक कितनी राशि किस-किस प्रयोजन हेतु प्रदाय की गई? (घ) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार कर के रूप में संग्रहित समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ तो वर्षवार एवं मदवार प्रदाय की गई राशि का विवरण देवें? यदि नहीं तो मुद्रांक शुल्क की प्राप्त/शेष राशि का उपयोग विभाग द्वारा किस प्रयोजन में किस नियम के तहत किया गया है? स्पष्ट करें? (ड.) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में यदि वित्त विभाग द्वारा राशि का उपयोग नियम विरूद्ध किया गया है तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो संबंधित के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है (घ) जी नहीं। जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
जतारा एवं पलेरा में नवीन खेल स्टेडियम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
188. ( क्र. 3700 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेरा में गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण कब कराया गया था और उसके लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? उसका कार्य कब पूर्ण होना था और उसका कार्य क्या प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो गया है या नहीं? अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो इसका दोषी कौन-कौन है? प्रश्न दिनांक तक उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि किस-किस ठेकेदार द्वारा कितनी-कितनी राशि का कार्य, किस दर पर किया गया था? किसके द्वारा माप पुस्तिका पर कितनी-कितनी राशि का कार्य पूर्ण दर्शाकर सम्पूर्ण कार्य कराना बता दिया है? प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्ण न होने के क्या-क्या कारण है? प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा के अंतर्गत जतारा विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन-कौन से ग्रामों को, मजरा टोला में जोड़ने वाली सिन्दुर सड़क पहुंच मार्ग है, जो बनाये जाना अति आवश्यक है लेकिन प्रश्न दिनांक तक वह जनहित में बन नहीं पाई है क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ द्वारा जनपद पंचायत जतारा अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेरा में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कार्य दिनांक 04.04.2016 से प्रारंभ किया जाकर दिनांक 31.10.2018 को पूर्ण किया गया। उपरोक्त कार्य के लिये राशि रूपये 80.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। अनुबंध के अनुसार दिनांक 04.04.2017 तक कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित था। कार्य दिनांक 31.10.2018 को पूर्ण किया जा चुका है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) सुदूर सम्पर्क सड़क की स्वीकृति के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।