मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आजीविका
मिशन के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 1735 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आजीविका मिशन द्वारा विदिशा जिले में विगत पांच वर्षों में कितने स्व-सहायता समूहों को गणवेश निर्माण एवं अन्य कार्य दिया गया है? (ख) उक्त कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है? स्व-सहायता समूहों हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गई है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा जिलें में विगत 05 वर्षों में 602 स्व-सहायता समूहों को गणवेश बनाने का कार्य एवं 04 स्व-सहायता समूहों को नर्सरी निर्माण कार्य दिया गया है। सामान्यत: समूहों को कार्य नहीं दिये जाते हैं, परन्तु समूह सदस्यों द्वारा मिशन से प्राप्त राशि तथा बैंकों से ऋण लेकर स्वयं के विवेक से या अन्य विभागों से अभिसरण में राशि प्राप्त होने पर तदनुसार कार्य किए जाते हैं। (ख) स्व-सहायता समूहों द्वारा पूर्व वर्षों के गणवेश तैयार किये जाकर कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान वर्ष 2022-23 में गणवेश तैयार किये जाने का कार्य प्रगतिरत है। नर्सरी निर्माण कार्य में समूहों द्वारा तार फेंसिंग, मेढ़ बंधान कर पौधे तैयार करने एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों को चक्रीय निधि (आर.एफ) छोटी-छोटी जरूरतों के लिए एवं सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) आजीविका संवर्धन कार्यों हेतु प्रदाय की जाती है। आजीविका संबंधी कौन-सा कार्य करना है, यह निर्णय स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा स्वयं ही लिये जाते हैं। प्रदाय निधि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है।
समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 3501 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितनी संख्या में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है? निर्मित स्थान का वर्णन, हितग्राही का नाम, स्वीकृत राशि, निर्मित वर्ष, कार्य एजेन्सी के वर्णन सहित ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। यह भी बतायें कि कितने हितग्राहियों को राशि भुगतान करना शेष है, जिनका निर्माण स्वयं या कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है, राशि का भुगतान शेष रहने का क्या कारण है तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? (ख) वर्तमान में शौचालयों की भौतिक स्थिति क्या है? क्या निर्मित सभी शौचालयों का उपयोग हो रहा है? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक व्यक्तिगत शौचालय कुल 36363 शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालय 63 का निर्माण हुआ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में सभी शौचालय पूर्ण होकर शौचालयों का उपयोग ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है।
वित्त आयोग से प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 2763 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा 2020-21 से 2024-25 तक की चालू पंचवर्षीय योजना से कौन-कौन से वित्त आयोग की राशि कब-कब मध्यप्रदेश को दी गयी है? प्रदेश को राशि प्राप्त होने पर किस समय-सीमा में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों तथा जनपद पंचायतों में दिये गये अनुपात में पंचायतों के खाते में भेजने के नियम हैं? नियम की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित राशि को समय-सीमा में पंचायतों के खातों में भेज दिया गया था? क्या प्रदेशों को पंचायतों के खातों में समय-सीमा में राशि न डालने पर अर्थदंड के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश द्वारा 2020-21 से अब तक देरी की वजह से कब-कब कितना अर्थदंड दिया गया? (ग) क्या शासन वित्त आयोग की राशि को अन्य कार्यों में खर्च करके जान बूझकर अर्थदंड भरती है तथा पंचायतों के खातों में देरी से राशि भेजती है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा 2020-21 से 2024-25 तक की चालू पंचवर्षीय योजना में पन्द्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021 से 2022-23 तक कुल राशि 692800-00 लाख मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है। (नियम की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। राशि का भुगतान 10 कार्यदिवस में न किये जाने स्थिति में बाजार दर पर ब्याज राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। भुगतान प्रक्रिया में हुए विलम्ब के कारण ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं।
गलत तरीके से की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 3421 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2019 में 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी? यदि हाँ, तो अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये सभी शिक्षकों के आदेश की प्रति दें एवं बतावें कि उक्त कार्यवाही किन नियमों के तहत की गई थी? नियम/शासनादेशों की प्रति देवें। (ख) क्या जिन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, उनमें से कुछ कर्मचारी संविदा/अध्यापक संवर्ग के रहे हैं, ऐसे संविदा/अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की जानकारी देवें एवं बतावें कि उनका संविलियन अध्यापक संवर्ग में कब एवं राज्य शिक्षा सेवा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक में कब हुआ? जारी आदेशों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कर्मचारियों में किन-किन कर्मचारियों पर म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेन्शन) रूल्स 1976 प्रभावशील था? क्या उन्हें वर्तमान में म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेन्शन) रूल्स 1976 के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो माह दिसंबर 2022 में प्रदान किये गये पेंशन की जानकारी प्रश्नांश 'क' के कर्मचारियों की देवें? यदि नहीं, तो क्यों, कब तक किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार नियमों की गलत व्याख्या कर, गलत तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं ऐसे प्रकरणों की पुन: जांच कराते हुये कर्मचारियों को सेवा में पुन: कब तक वापस लिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार है। नियम निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''04'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 2097 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत क्या जॉब कार्ड डुप्लीकेट होने के कारण हितग्राही लाभान्वित होने से वंचित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला दमोह में वंचित होने की स्थिति में कितने हितग्राही पात्र हैं, जिन्हें पिछले 3 पीढ़ियों में आवास प्राप्त नहीं हुआ है? (ग) उपरोक्त वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और वंचित पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ कब तक प्रदान किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार निरंक है। (ग) राज्य शासन के पत्र क्रमांक 9633, दिनांक 12.10.2022, पत्र क्रमांक 9981, दिनांक 20.10.2022 तथा पत्र क्रमांक 943, दिनांक 30.01.2023 से भारत सरकार को अनुरोध किया गया तथा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रमठान से देवगढ सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 644 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान महेश्वर विधानसभा के ग्राम देवगढ़ के मतदाताओं द्वारा मतदान का बहिष्कार रमठान से देवगढ़ सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण किया गया था? (ख) इस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, अगर नहीं की गई तो क्या कारण हैं एवं कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर अंतर्गत बड़की चौकी (रमठान) से देवगढ़ मार्ग निर्माण वर्ष 2021-22 के मुख्य बजट में शामिल किया गया था, मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने की प्रक्रिया अंतर्गत मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया गया, मार्ग की लंबाई 6.80 कि.मी. सम्पूर्ण दुर्गम खड़ी पहाड़ी एवं सघन आरक्षित वनक्षेत्र होने तथा स्लोप 01 : 10 (खड़ी पहाड़ी) से कम ग्रेडिएंट होने के कारण बजट की सूची से विलोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प) इंदौर के पत्र क्रमांक 1780, दिनांक 27.04.2022 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पुलों एवं मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 2398 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्माण किये गए तेंदूखेड़ा-जामुनखेड़ा-अजीतपुर खमरिया मार्ग पर आने वाले तीन पुलों का निर्माण बजट न मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराकर कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा? (ख) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में प्र.ग्रा.स.यो. से तेंदूखेड़ा से खकरिया कला, हर्रई से पलवा, पौड़ी चंदना मेन रोड से पलवा, बगदरी से गुबरा, हर्रई से देवरी खारी, L102 कि. मी. 12/6 से जरूआ, जरूआ से हाथीडोल, उमरिया रैय्यत से बोरिया, चौरई से देवरी, देवरी से जमुनिया, बंशीपुर से गिदरा, भजिया मेन रोड से झादा मानगढ़ तक उक्त मार्गों को डामरीकरण हेतु प्रस्तावित/स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इन मार्गों की स्वीकृति पश्चात कब तक बजट उपलब्ध कराकर विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा किस कारण से इन मार्गों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है तथा स्वीकृति व बजट उपलब्ध्ता के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिला के विकासखण्ड तेन्दुखेड़ा, विधानसभा जबेरा अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाय.3 के तहत निर्मित तेन्दुखेड़ा-जामुनखेडा-खमरिया काठा-अजीतपुरा एम.डी.आर. (अभाना पास मार्ग) के चैनेज 1500 मीटर, 4100 मीटर तथा 11500 मीटर पर 60 मीटर से अधिक लम्बाई के पुल निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में शामिल है। केन्द्र शासन से स्वीकृति अपेक्षित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित समस्त मार्ग वनक्षेत्र में स्थित होने के कारण, एम.पी.आर.सी.पी. योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
उर्वरकों की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( *क्र. 3551 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सतना ने आदेश क्रमांक 5475, दिनांक 15.02.2022 जारी किया था? क्या इसी कार्यालय के सहायक संचालक ने क्रमांक/जांच/2022-23/18 सतना, दिनांक 04.04.2022 से पत्र जारी किया? उक्त दोनों आदेश/पत्र की एक-एक प्रतिलिपि दें। (ख) क्या कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के द्वारा पत्र क्रमांक/उ.गु.नि./2022-23/250 से 258 तक सतना दिनांक 21.4.2022 तक जो आदेश जारी किए, उनकी एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। क्या शिकायत की जांच में मेसर्स वैभव लक्ष्मी प्रोपराइटर जगन्नाथ तिवारी की पाई गई? क्या धीरज तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जगन्नाथ तिवारी का पुत्र है, क्या वैभव लक्ष्मी जिगनहट एवं वैभव लक्ष्मी बांधी उर्वरकों की कालाबाजारी करते पाए गये, जिसका उल्लेख ऊपर उल्लेखित पत्रों में स्पष्ट लेख है? सभी पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) क्या कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना (मध्यप्रदेश) के आदेश क्रमांक/उ.गु.नि./अनुज्ञप्ति/निरस्त/2022-23/428 से 431 एवं अन्य आदेश क्रमांकों से सतना दिनांक 05.5.2022 को उर्वरक अनुज्ञप्तियों को निरस्त/रद्द किया गया है? जारी सभी पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रमुख सचिव/संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश शासन/कलेक्टर सतना बतायें कि उर्वरकों में स्पष्ट कालाबाजारी प्रमाणित होने के बाद भी प्रश्नतिथि तक कालाबाजारियों के ऊपर एफ.आई.आर. क्यों नहीं की गई है? कब तक की जायेगी? आदेशों की एक-एक प्रति दें? अगर नहीं की जायेगी तो क्यों? कारण दें, नियम बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। जांच अनुसार मेसर्स वैभव लक्ष्मी के प्रोपराईटर जगन्नाथ तिवारी हैं। जांच प्रतिवेदन अनुसार धीरज तिवारी प्रोपराईटर जगन्नाथ तिवारी के पुत्र होने की पुष्टि नहीं की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। वैभव लक्ष्मी जिगनहट एवं वैभव लक्ष्मी, बांधी द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी करने की पुष्टि नहीं पायी गयी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है। (घ) जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार उर्वरक की कालाबाजारी होने की पुष्टि नहीं पाई गई। तथापि अभिलेखों का संधारण नहीं करना पाये जाने पर उर्वरक अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई थी। प्रकरणों में कालाबाजारी की पुष्टि न पाये जाने की वजह से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 3577 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-1 एवं फेस-2 में जिन सड़कों को पांच वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनकी मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु कितनी-कितनी लागत से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित मार्गों का स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किन-किन मार्गों का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई हैं? कमियों के लिये दोषी ठेकेदारों एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में पदस्थ महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? नाम पदनाम सहित जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? (ग) क्या मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण के आदेश क्रमांक 12199/22/बी-12/ग्रा.स.प्रा./5-171/एफ ए/19 भोपाल, दिनांक 05.09.2019 के आदेश अनुसार नवीन प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था हेतु उपयंत्री/सहा प्रबंधक को स्वतंत्र रूप से नवीन कार्यों का पर्यवेक्षण न सौंपा जावे, इस हेतु आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो विदिशा जिले में इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है एवं क्या विदिशा जिले में उपयंत्रियों एवं सहायक प्रबंधकों को पृथक-पृथक पर्यवेक्षण सौंपा गया है? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? (घ) विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से निर्मित मार्गों का स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा किन-किन मार्गों का निरीक्षण किया गया है? निरीक्षण दिनांक एवं श्रेणी उपलब्ध करावें। निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गईं हैं? (ड.) विकासखण्ड सिरोंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 से स्वीकृत एन.एच. 752 बी से पगरानी मार्ग का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा, वर्तमान में मार्ग का कितना कार्य हुआ है? कितनी-कितनी राशि का भुगतान हुआ है? अभी तक कार्य प्रारंभ न करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। मरम्मत एवं नवीनीकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। निरीक्षण में पाई गई कमियों का सुधार कराया गया है, सुधार कार्य पश्चात ही भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जारी आदेश का पालन किया जा रहा है, तथापि विशेष परिस्थिति में सहायक प्रबंधकों/उपयंत्रियों की कमी के कारण, कार्य की प्रगति बाधित न हो, शासकीय हित को ध्यान में रखते हुये पृथक-पृथक पर्यवेक्षण कार्य सौंपा जाता है। अतः किसी का दोष नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ड.) विकासखण्ड सिरोंज के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 से स्वीकृत देवीटोरी से पगरानी मार्ग का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। उक्त मार्ग में दो नम्बर सी.डी. एवं 2 नम्बर प्रोटेक्शन वॉल का कार्य होकर तदनुसार राशि रु. 39.52 लाख का भुगतान किया गया है, कार्य प्रगतिरत होने के कारण किसी का दोष नहीं है।
आबादी भूमि में प्रधानमंत्री आवास, रोड, नाली इत्यादि का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 3536 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबादी भूमि में प्रधानमंत्री आवास, रोड, नाली इत्यादि का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा आमजनता की सुविधा के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत नैना-सगमनिहा की आराजी नं. 120 व 44 आबादी भूमि में किस अधिनियम के तहत दिनांक 08.12.05 को ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव को आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आवास सहित समस्त निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है? (ख) क्या बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी तथा सर्वेश्वरी माइनिंग लिमिटेड कंपनी अलग-अलग हैं? यदि हाँ, तो दोनों की लीज किन गांवों में हैं? दोनों का रकबा अलग-अलग कितना है? क्या लीज देते समय सार्वजनिक निस्तार पत्रक की अराजियों को छोड़ा गया है? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायतें निर्माण कार्य कहां पर करवाएं? (ग) क्या कोलकाता हाईकोर्ट का कोई आदेश बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में जारी किया गया है? यदि नहीं, तो जनपद पंचायत सोहावल सतना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट के संदर्भ का उल्लेख कर ग्राम पंचायत नैना सगमनिहा, नीमीवृत, बारीकला, बेला, भरजुनाकला, बिरहुली सरपंच, सचिव को आदेश दिनांक 01.10.18 द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास सहित समस्त निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है, जिससे 12 गांवों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है? क्या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.4.13 तथा 1.10.18 को निरस्त कर आम जनता की सुविधा बहाल करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। बिड़ला कम्पनी सतना के पत्र में ग्राम नैना सगमनिहा में कम्पनी के भू-स्वामित्व की लीज में अनाधिकृत रूप से किये जा रहे भवन व सड़क के कार्य पर रोक लगाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर रोक लगा दी गई है। (ख) जी हाँ। दोनों कम्पनियों की लीज 12 गांवों में है। बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी का रकबा 908.77 हेक्टेयर तथा सर्वेश्वरी माईनिंग लिमिटेड कम्पनी का रकबा 76.61 हेक्टेयर है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
11. ( *क्र. 3032 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिये प्रशिक्षण देने के नाम पर 17.50 करोड़ का घोटाला किया गया? 14 संस्थाओं ने अफसरों से मिलीभगत कर ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 8.30 करोड़ का भुगतान प्राप्त कर लिया? इन संस्थाओं के चयन के लिए 10 अफसरों की जो मूल्यांकन समिति बनाई, उन अफसरों के नाम और पद बतावें। चयन संबंधी नोटशीट तथा अनुबंध की प्रति देवें। (ख) प्रश्नाधीन किस-किस संस्था ने कितने को किस-किस ट्रेड में ट्रेनिंग देना बताया? उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को किया गया? ट्रेनिंग में फर्जीवाड़े को लेकर मई 2022 में प्राप्त उत्तरों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नाधीन शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा किन-किन बिंदुओं पर की गई? जांच रिपोर्ट तथा करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थान को दिए गए पहले तथा दूसरे नोटिस तथा प्राप्त उत्तरों की प्रति देवें। (घ) प्रश्नाधीन 14 संस्थाओं में किस-किस संस्था में कितनी राशि का फर्जीवाड़ा पाया गया? दिनांक 15 फरवरी, 2022 तक किस-किस संस्थान से कितनी-कितनी राशि वसूली गई तथा संस्थाओं पर भारतीय दंड विधान की 471, 463, 466 आदि धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया या नहीं? यदि नहीं, किया गया तो क्यों, कब तक किया जाएगा? (ड.) क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अफसरों के सहयोग के बिना संभव है? क्या इस प्रकरण में अफसरों की भूमिका की विभागीय जांच की गई है या नहीं? यदि की गई है, तो उसकी प्रति देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं, रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत किसी भी संस्थान को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों के चयन हेतु अधिकारियों की मूल्यांकन समिति के आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। चयन संबंधी नोटशीट तथा अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत योजना क्रियान्वयन हेतु निर्मित पोर्टल पर उपलब्ध प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त योजना हेतु किसी भी चयनित संस्था को किसी भी प्रकार कोई भुगतान नहीं किया गया। प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त उत्तर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) संस्थान को दिये गये पहले तथा दूसरे नोटिस तथा प्राप्त उत्तर व जांच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) योजना हेतु किसी भी संस्थान को किसी भी प्रकार कोई भुगतान नहीं किया गया। अत: वसूली का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों का संचालन एवं उपलब्ध सुविधायें
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 1749 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी है? क्या छात्र संख्या अनुसार आवश्यक फर्नीचर भवन उपलबध हैं? कितने विद्यालयों में फर्नीचर भवन की कमी है? विद्यालयवार जानकारी दें। (ख) इन विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार उपलब्ध है? यदि उपलब्ध नहीं हैं तो किस कारण? कितने विद्यालयों में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध हैं? आर.ओ. वॉटर प्लांट कब स्थापित किये गये? कितनी राशि व्यय हुई? गारंटी अवधि क्या है? वर्तमान में कितने वॉटर प्लांट चालू हैं? कितने कब से बंद हैं? बन्द होने के कारण की विद्यालयवार जानकारी दें। (ग) कितने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है? प्रत्येक विद्यालय में कितने कम्प्यूटर स्थापित हैं? उन्हें कब क्रय किया गया? कितनी राशि व्यय हुई? उनकी गारंटी अवधि क्या है? प्रश्न दिनांक तक कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं? विद्यालयवार जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में हैण्डपंप एवं पाइपगत जल आपूर्ति द्वारा पेयजल उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में नियमित शुद्ध पेयजल नल जल योजना एवं हैण्ड पम्प स्त्रोंतों से उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग अंतर्गत पन्ना अंतर्गत किसी विद्यालय में आर.ओ. वॉटर प्लांट उपलब्ध नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से वर्तमान में पढ़ाई का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03''अनुसार है।
नियम विरूद्ध नियुक्ति पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 3054 ) श्री अजब सिंह कुशवाह [श्री कमलेश जाटव] : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा कार्या. पत्र क्रमांक 10124, दिनांक 06.02.2023 एवं आदेश क्रमांक 5464, दिनांक 28.09.2022 किस विषय के तहत जारी किया है? नियम व निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या जयसिंह नरबरिया परियोजना अधिकारी (तकनीकी) संविदा स्वच्छ भारत मिशन का अनुबंध-योजना विशेष के लिये हुआ है, पारिश्रमिक भी अनुबंधित जिला पंचायत जिला ग्वालियर से निकल रहा है, तो दूसरे जिले में मनरेगा योजना में कैसे काम कर सकता है? नियम हो तो बतायें। (ग) क्या जयसिंह नरवरिया, परियोजना अधिकारी की नियुक्ति के लिये स्वच्छ भारत मिशन के संचालक से सहमति ली गई? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध नियुक्ति की गई? इनके लिये कौन दोषी है? उक्त आदेश कब तक निरस्त किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) श्री जयसिंह नरवरिया, परियोजना अधिकारी (स्वच्छ भारत) का प्रथम नियुक्ति आदेश एवं संविदा अनुबंध की छायाप्रति के साथ जिला मुरैना में नवीन आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। कार्या. पत्र क्रमांक 10124, दिनांक 06.02.2023 श्री नरवरिया के मानदेय भुगतान के संबंध में एवं आदेश क्रमांक 5464, दिनांक 28.09.2022 जिला पंचायत मुरैना में परियोजना अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के तहत पदस्थापना से संबंधित है। (ख) जी हाँ। शासकीय कार्यहित/जनहित से संलग्न किया गया। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में खेल प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 3278 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई योजना चलाई जा रही है? यदि हाँ, तो विद्यालयों में कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है? विवरण सहित अवगत करावें। (ख) सरकार द्वारा जिला मुरैना के शासकीय विद्यालयों के लिए पिछले 2 वर्षों में खेलों हेतु कितने रूपये का बजट रखा गया है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों को रूपये 5000 प्रति विद्यालय के मान से तथा माध्यमिक विद्यालयों को रूपये 10000 प्रति विद्यालय के मान से राशि प्रदान की जाती है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विशिष्ट योजना नहीं है, अपितु शासकीय विद्यालयों में खेलों का एक कालखण्ड अनिवार्य किया गया है तथा प्रतिवर्ष जिला स्तर से राज्य स्तर तक तीन आयु वर्गों में शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष विद्यालयों में राशि रू. 25000/- उपलब्ध कराई गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अमृत सरोवर योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 3676 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्डौरी एवं शहपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कार्यों में अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितता क्यों बरती जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन द्वारा अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या प्रश्नांकित क्षेत्र में प्रशासन एवं अधिकारियों एवं ठेका कंपनियों की संलिप्तता से अमृत सरोवर योजना के कार्यों में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या-क्या, किन-किन अधिकारियों एवं ठेका कंपनी पर कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) डिण्डौरी जिले के डिण्डौरी एवं शहपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा, 15वां वित्त के अभिसरण, वॉटरशेड योजनांतर्गत अमृत सरोवर के कुल 98 कार्य किए जा रहे हैं। कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। अमृत सरोवर के कार्य नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार कराए जा रहे हैं। (ख) निर्माण कार्यों में अनियमितता न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) अमृत सरोवर के कार्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार खनन कार्य मिट्टी लूज़ किए जाने, कॉम्पेक्शन रोलिंग हेतु मशीनों का उपयोग किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु 15वां वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाकर कार्य मनरेगा, 15वां वित्त के अभिसरण एवं वॉटरशेड योजनांतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा योजनांतर्गत ठेका पद्धति से कार्य नहीं कराने के प्रावधान है। अत: ठेका कंपनियों से कार्य नहीं कराया गया है। योजनांतर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। कार्य नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किए जा रहे हैं।
नियम विरूद्ध पट्टा प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 209 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा जो जनपद पंचायत करैरा में सचिव हैं, उन्हें पद पर रहते हुये शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी ने किस वर्ष किस दिनांक को पट्टा दिया? उसका सर्वे क्रमांक एवं भूमि सहित जानकारी देवें। यूनिक आई.डी. 1219517736 है, सर्वे क्रमांक 224/155 जो नियम विरूद्ध है? (ग) यह भी बतावें कि शासकीय सेवा में रहते हुए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को शासकीय कृषि योग्य भूमि का पट्टा देने का प्रावधान है, तो तहसील करैरा एवं नरवर में किस-किस शासकीय कर्मचारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है तथा किस नियम के तहत दिया गया है? (घ) क्या ज्ञानी प्रसाद शर्मा को सिरसोद पटवारी हल्के में एक हेक्टेयर का पट्टा दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है, तो क्या जिस समय सक्षम अधिकारी ने पट्टा दिया, उनके खिलाफ तथा पट्टा लेने वाले शासकीय कर्मचारी दोनों लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री वी.वी. चौरसिया, तत्कालीन तहसीलदार करैरा द्वारा दिनांक 16.05.1997 में सर्वे क्रमांक/224/1/रकबा 1.00 हेक्टयर भूमि का पट्टा दिया गया है। (ग) जी नहीं। तहसील कार्यालय में शासकीय कर्मचारी संबंधी पट्टों का कोई भी अभिलेख संधारित नहीं है। (घ) अभिलेख अनुसार 1.00 हेक्यर का पट्टा दिया गया है, विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 3256 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों को 51000 किए जाने के लिए छात्रों द्वारा कई महीनों से आंदोलन किए जा रहे हैं? पदों में वृद्धि को लेकर विभाग की क्या योजना है? (ख) माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान के 50 पद, सा.विज्ञान के 60 पद व हिंदी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था और इन विषयों में हजारों छात्र परीक्षा उतीर्ण हैं? क्या फिर से इन विषयों में नई भर्ती में कम पद आयेंगे? (ग) परिवार नियोजन के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी को आरक्षण में प्राथमिकता दी जाती है तो क्या शिक्षक भर्ती में इसका लाभ प्रदान किया जायेगा या नहीं? (घ) अतिथि शिक्षकों का अन्य राज्यों की तुलना में वेतन कम क्यों हैं? क्या वेतन बढ़ाने को लेकर शासन की योजना है या नहीं? (ड.) वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर विभाग की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पद विज्ञापित किये गये हैं। उक्त पदों में वृद्वि प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के लिये आमंत्रित किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश एफ/ क-44-13/2018/20-2, दिनांक 03.10.2018 के अनुसार अतिथि शिक्षक वर्ग-01, वर्ग-02, वर्ग-03 को प्रतिकालखण्ड 90 रू., 75 रू., 50 रू. के मान से एवं अधिकतम रू. 9000/-, रू. 7000/- एवं रू. 5000/- मानदेय दिया जाता है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मानदेय बढ़ाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत पद संरचना एवं विषयमान से रिक्त पदों के आधार पर सीधी भर्ती के पदों की गणना कर भर्ती की कार्यवाही की जाती है।
मनरेगा अंतर्गत गौशाला निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 3064 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य अप्रारंभ है, तो क्यों? उक्त गौशालायें कब स्वीकृत हुईं थीं? उक्त गौशालाओं का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? निश्चित समयावधि बतायें। (ख) प्रश्न (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त गौशालाओं का कार्य पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) क्या सामग्री एवं मजदूरी की राशि का भुगतान न होने के कारण गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है? विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में फरवरी, 2023 की स्थिति में किन-किन गौशालाओं में सामग्री एवं मजदूरी की राशि कितनी बकाया है? कब तक राशि का भुगतान होगा? (घ) गौशालाओं का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु सामग्री एवं मजदूरी की राशि का भुगतान तत्काल करवाने हेतु राज्य शासन/प्रशासन द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज की ग्राम पंचायत इमलिया गोंडी में स्वीकृत एक गौशाला विस्तारीकरण कार्य अप्रारंभ है। पूर्व से गौशाला संचालित कर रही समिति द्वारा स्थल चयन न करवाने के कारण कार्य अप्रारंभ है। गौशाला दिनांक 29.01.2021 को स्वीकृत हुई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज को पत्र क्र. 979, दिनांक 01.03.2023 के द्वारा स्थल की उपलब्धता अनुसार कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत 30 गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। विभाग द्वारा गौशालाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे सामग्री मद में राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। (घ) सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे सामग्री मद में राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है। मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मजदूरी भुगतान की जिले से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सामग्री मद में राशि प्राप्त किए जाने हेतु निरंतर पत्राचार किया जा रहा है।
स्वीकृत पुलिया का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 3425 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2018-19 में मनासा कंजार्डा रोड पर प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत ग्राम कंजार्डा और रावतपुरा के पास दो पुलिया निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसका गुजरात की कंपनी मेसर्स जुगल किशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर होकर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक पुलिया निर्माण शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ख) उक्त निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? (ग) यदि उक्त कंपनी द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, तो पुलिया निर्माण के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई? यदि की गई तो कृत कार्रवाई से अवगत कराएं? यदि नहीं, की गई तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (घ) उक्त पुलिया निर्माण कार्य कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पुलियों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं है, बल्कि इन पुलियों का निर्माण लोक निर्माण विभाग अंतर्गत स्वीकृत है। डायरेक्टर (एन.डी.बी.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स जुगलकिशोर रामकिशन अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (गुजरात) को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। ठेकेदार के द्वारा मार्ग के कि.मी. 11/4 के पुल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया एवं इस मार्ग के कि.मी. 24/4 में पुल निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। कार्य समानुपातिक प्रगति न होने के कारण अनुबंधक उत्तरदायी है। (ख) अनुबंधित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण न करने के कारण अनुबंध के क्लॉज 15.2 (ए) और (बी) के तहत ठेकेदार से अनुबंध को लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के आदेश क्रमांक 216, दिनांक 15.02.2023 को समाप्त किया गया है। (ग) अनुबंध समाप्त करने के पश्चात शेष कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निविदा दिनांक 02.03.2023 को आमंत्रित की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खेल गतिविधियों का संचालन
[खेल एवं युवा कल्याण]
20. ( *क्र. 1375 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कितने स्टेडियम हैं? (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किस स्टेडियम में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित होने वाले स्टेडियम में क्या-क्या खेल गतिविधियां जिला स्तर/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर की आयोजित की जाती हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों हेतु खिलाड़ियों की सुविधा तथा अन्य खेल आयोजन करने हेतु क्या शासन कार्य योजना बनाकर स्टेडियम का उन्नयन व अन्य खेल सुविधायें उपलब्ध कराने बावत् विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर कुल 3 स्टेडियम स्थित हैं, जिसमें से 2- इंडोर स्टेडियम, खेल विभाग तथा 1-आउटडोर स्टेडियम, नगर पालिका के अधीन है। (ख) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के अधीन स्थित आउटडोर स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मार्च पास्ट व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। (ग) जी हाँ, आउटडोर स्टेडियम में ब्लॉक, जिला, राज्य स्तरीय आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु खेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। (घ) उत्तरांश "ग" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लघु वनोपज नियम 2022 के प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 1405 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित पेसा नियम 2022 के नियम 26 गौण वनोपज संबंधित अधिकार के उप नियम 4 में क्या-क्या प्रावधान दिया है? (ख) लघु वनोपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006, भा.व.अ. 1927 एवं भू-राजस्व संहिता 1959 की किस-किस धारा में प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से किस धारा में सहकारी संस्थाओं/समितियों के माध्यम से संग्रहण तथा विपणन का क्या-क्या अधिकार एवं छूट राज्य सरकार को दी गई है? (ग) लघु वनोपज से संबंधित संसद और विधानसभा द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान में संग्रहण एवं विपणन बावत् सहकारी संस्था/समिति बावत् कोई अधिकार एवं छूट नहीं होने पर भी नियम 4 में सहकारी संस्था बावत् प्रावधान कर नियम अधिसूचित करने के क्या-क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
नये शाला भवन, अतिरिक्त कमरों एवं फर्नीचर के प्रावधान
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 2902 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन-कौन सी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हायर सेकेण्ड्री शालायें हैं, जहां छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं? (ख) इन शालाओं के लिए अतिरिक्त कमरों का तथा नये शाला भवन बनाने के लिये क्या प्रावधान किया गया है? (ग) जिन शालाओं में फर्नीचर नहीं हैं? वहां कब तक उपलब्ध होगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के फर्नीचर विहीन शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्ररी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में निहित मापदण्ड अनुसार शाला में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर अतिरिक्त अथवा शाला भवन बनाने का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में उक्त मापदण्ड की पूर्ति हेतु 11 शालाओं में अतिरिक्त कक्ष/नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव सम्मिलित किये जायेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किये जायेंगे। (ग) समग्र शिक्षा अभियान की विगत वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में 02 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर स्वीकृत किया जा चुका है। फर्नीचर क्रय किया जाना प्रक्रिया में है। आगामी वार्षिक कार्ययोजना में शेष 110 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर स्वीकृति के प्रस्ताव सम्मिलित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में फर्नीचर व्यवस्था की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( *क्र. 3183 ) श्री राम दांगोरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु क्या है? (ख) क्या राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्व विद्यालय अधिनियम के अनुसार किसी भी शिक्षक संवर्ग में पदस्थ अधिकारी को शिक्षक संवर्ग के लाभ/शिक्षक घोषित तभी किया जायेगा, जब उस व्यक्ति द्वारा न्यूनतम 20 वर्ष क्लासरूम टीचिंग संपादित की हो? (ग) म.प्र. शासन पुशपालन एवं डेयरी विभाग के उपक्रम म.प्र. राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम में आज के विश्व विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उक्त अधिकारी द्वारा सेवा में प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक वर्षवार क्लासरूम टीचिंग की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या अधिकारी द्वारा निर्धारित शिक्षक संवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्डों का पालन किया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों की भांति निर्धारित अर्द्ध वार्षिक आयु में कब तक सेवानिवृत्त किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शिक्षक संवर्ग की अर्द्धवार्षिकी आयु 65 वर्ष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विश्वविद्यालय परिनियम 2014 के परिनियम क्र. 3 के बिंदु क्र. 04 (क) (पृष्ठ क्र. 03) में प्रावधानित परिनियम क्र. 14 (1) ख (पृष्ठ क्र. 5) में किए गये परिभाषित एवं अधिनियम 2009 की धारा 2 (ट) के अनुसार शिक्षण/अनुसंधान/विस्तार के अंतर्गत ''शिक्षक संवर्ग के लाभ/शिक्षक, अध्यापक घोषित किया जाए'' अंकित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के आदेश दिनांक 25.08.2012 द्वारा डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया, प्राध्यापक/प्रधान, कृषि महाविद्यालय सिहोर को समान सामर्थ्य में म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम में पदस्थ किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। उक्त अधिकारी द्वारा सेवा में प्रथम नियुक्ति से दिनांक तक वर्षवार क्लासरूम टीचिंग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। (घ) उतरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में दिये गये प्रावधान एवं किए गये परिभाषित अनुसार अधिकारी द्वारा निर्धारित शिक्षक संवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्डों का पालन किया गया है। शेष का प्रश्न ही उद् भूत नहीं होता।
15वें वित्त की राशि से कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 25 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों को प्रदाय 15वें वित्त की राशि से कौन-कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं? सूची उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की राशि से रोड मरम्मत नाली निर्माण या अन्य मुरम वाले कार्य करवाए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्या इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है? (ग) 15वें वित्त की राशि से ग्राम पंचायतों में चयनित कार्यों की बाध्यता क्यों रखी गई है? (घ) क्या ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त की राशि से प्रश्न में पूछे समस्त कार्य करने के लिए शासन द्वारा कोई प्रावधान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार नाली निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। रोड मरम्मत एवं अन्य मुरम वाले कार्य प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। चिन्हित श्रेणी के कार्यों में परिपूर्णता की स्थिति आने पर अन्य कार्य लिये जाते हैं। (ग) 15वें वित्त आयोग की राशि, निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार टाईड एवं अनटाईड दो भागों में प्राप्त होती है। तद्नुसार टाईड मद अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य तथा अनटाईड मद अंतर्गत अन्य कार्य लिये जाते हैं। (घ) प्रश्न में पूछे गये कार्यों में से नाली निर्माण कार्य करवाया जा सकता है, अन्य के संबंध में प्रावधान किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 2384 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में रूचि न लेने वाले पंचायत सचिव महेश प्रताप सिंह ग्राम पंचायत मगरई एवं पंचायत सचिव देवी अहिरवार ग्राम पंचायत चरी रामनगर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ को पत्र दिनांक 07.11.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12.01.2022 लिखे गये हैं, परन्तु कृत कार्यवाही से आज पर्यन्त अवगत क्यों नहीं कराया गया है? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 17.08.2009 द्वारा माननीय संसद सदस्यों/विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के निर्देश हैं, परन्तु प्रश्नांश (क) में कृत कार्यवाही से अवगत न कराने के लिये कौन दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) निर्देश के प्रकाश में प्रश्नांश (क) के पंचायत सचिवों के विरूद्ध कृत कार्यवाही से कब तक अवगत कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र, खरगापुर द्वारा पंचायत सचिव श्री महेश प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत मगरई एवं पंचायत सचिव श्री देवी अहिरवार, ग्राम पंचायत चरी, जनपद पंचायत पलेरा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 07.11.2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 12.01.2023 प्राप्त हुए। उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से मान. विधायक महोदय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./2023/488, दिनांक 24.02.2023 से अवगत कराया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में की गई कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंचा.प्रको./जि.पं./2023/488, दिनांक 24.02.2023 से अवगत कराया गया। अत: दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) एवं (क) के संबंध में पंचायत सचिवों के विरूद्ध की गई कृत कार्यवाही से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जा चुका है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
निर्माण
कार्यों की
जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 191 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड सेंधवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक मूलक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? स्वीकृत राशि सहित जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा सामग्री मद से किन-किन वेन्डरों को कितना भुगतान किया जा रहा है? हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखंड सेंधवा की ग्राम पंचायत लवाणी, शाहपुरा, मालवन, जामटी, पांजरिया ढाबा, किरचाली, सुरानी और खोकरी के निर्माण कार्यों की जाँच कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा की गई? अधिकारी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या जाँच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? उक्त पंचायतों की शिकायतें कब एवं किसको प्राप्त हुई हैं एवं क्या जाँच की गई? यदि जाँच नहीं की गई, तो क्यों एवं कब तक की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़वानी जिले के विकासखंड सेंधवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत बोल्डर चेकडैम, सुदूर सड़क, सी.सी.रोड, निर्मल नीर, सी.पी.टी., गली प्लग, चेकडैम, अमृत सरोवर, शांतिधाम, बाउन्ड्रीवॉल, आंगनवाड़ी भवन इत्यादि के कुल 423 सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें 156 कार्य पूर्ण, 221 कार्य अपूर्ण हैं जिनमें 46 कार्य अप्रारंभ हैं। स्वीकृत लागत राशि रू 1585.91 लाख, व्यय राशि रू 543.33 लाख है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामुदायिक/हितग्राही मूलक कार्यों का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा किया जाता है। हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान राशि की उपलब्धता के अनुसार किया गया है। वेन्डरों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 192 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के तहत 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसम्बर 2022 तक कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? योजनावार, मदवार, वर्षवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं में स्वीकृत कार्यों में अनियमितता एवं कार्यों में लापरवाही के संबध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग की योजनाओं में स्वीकृत कार्यों में अनयिमितता के संबंध में किन-किन पंचायतों से कितनी राशि वसूली हुई हैं तथा वसूल की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत जनपद पंचायत सेंधवा में 01 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अनियमितता एवं कार्यों में लापरवाही के संबंध में 06 ग्राम पंचायतों में 06 शिकायतें, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 02 ग्राम पंचायतों की शिकायतें, मनरेगा योजना अंतर्गत 10 शिकायतें प्राप्त हुई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों की मौलिक निधि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 210 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य को मौलिक निधि या अन्य निधि के नाम पर क्षेत्र में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए सदस्य की अनुसंशा पर कितनी राशि दी जाती है एवं जिला एवं जनपद अध्यक्ष की अनुसंशा पर कितनी राशि दी जाती है? (ख) क्या जिला पंचायत शिवपुरी एवं जनपद पंचायत नरवर में किसी भी सदस्य की अनुसंशा पर कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया? सिर्फ पत्र ही लिया तो इन सदस्यों की अनुसंशा पर दिये कार्यों को कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ग) यह भी बताएं कि यदि सदस्यों को राशि की अनुसंशा कराई जाती है तो जिला पंचायत शिवपुरी में किस सदस्य के किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस निर्माण कार्य हेतु राशि दी गई? (घ) प्रश्नांश क, ख, ग, के संदर्भ में जिला पंचायत शिवपुरी में प्रश्न दिनांक तक निधि संबंधी कोई भी मीटिंग नहीं ली गई है और न ही सदस्यों की अनुसंशा पर कोई कार्य स्वीकृत किये गये है? क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मध्यप्रदेश में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य को मौलिक निधि या अन्य निधि के नाम पर क्षेत्र में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए सदस्य की अनुशंसा पर राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार जिला एवं जनपद, अध्यक्ष की अनुशंसा पर भी राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
लैंड पुलिंग स्कीम में अधिग्रहित कृषि भूमि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 401 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम 2013/2016 के अधीन प्रारूप योजना (स्कीम) देवास क्षेत्र का चयन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत देवास जिले के किन-किन ग्रामों की कृषि भूमि को ग्रामनगर निवेश (लैंड पुलिंग स्कीम) में अधिग्रहण करने की विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति सुझाव मांगे गये थे? (ग) क्या उक्त क्षेत्र की अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि को उक्त स्कीम से बाहर किये जाने की आपत्तियां लगाई गई थी एवं उक्त योजना को समाप्त किये जाने का भी अनुरोध प्रभावितों के द्वारा किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव ) : (क) हाँ। (ख) देवास जिले के कुल 32 ग्रामों की चिन्हांकित भूमि को निवेश क्षेत्र अधिसूचित करने हेतु निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम 2013 तथा निवेश क्षेत्र नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम, देवास के प्रारूप के प्रकाशन की सार्वजनिक सूचना क्रमांक 5077, दिनांक 02.09.2022, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 09 सितम्बर 2022 भाग 3 (1) (G-1584) पर प्रकाशन उपरांत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई थी। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। निवेश क्षेत्र की अंतिम अधिसूचना उपरांत भूमि के अर्जन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार लैंण्ड पुलिंग योजना-2019 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्राप्त आपत्तियों में ग्रामों की उपजाऊ कृषि भूमि को स्कीम से बाहर करने एवं योजना को समाप्त करने के लिए प्रभावित किसानों द्वारा अनुरोध किया गया है। (घ) प्राप्त आपत्तियों/सुझाव का निराकरण निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा 5 एवं निवेश क्षेत्र नियम 2016 के नियम 7 उप नियम 4 (प्राप्त सुझावों पर एजेंसी द्वारा विचार किया जाएगा। योजना क्षेत्र पर अंतिम विनिश्चय के पूर्व सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर दिया जायेगा) के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सिंचाई हेतु स्टॉप डैम का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 545 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत कृषि सिंचाई हेतु सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 02 वर्ष में कितने स्टॉप डैम स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्तमान मै स्टॉप डैम निर्माण के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? (ग) क्या इस वर्ष नवीन स्टॉप डैम के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार हो गयी है? (घ) यदि हाँ तो विधानसभा बीना में कितने स्टॉप डैम बनाने का प्रावधान है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना में विगत 02 वर्ष में हिन्नौद ग्राम पंचायत स्टॉप डैम निर्माण ग्राम हिन्नौद वर्क कोड 1710001018/WC/ 202012034698570 एक कार्य स्वीकृत किया गया है। (ख) वर्तमान में स्टॉप डैम निर्माण के 04 कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सागर को भेजे गये है। परिषद के पत्र क्र. 9902/MGNREGS-MP/NR-3/2023 दिनांक 01.02.2023 के अनुक्रम में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हां। (घ) विधानसभा बीना में GWIMP प्लान में हाइड्रोलाजिकल फीजिबिलिटी एवं ड्रेनेज लाईन ट्रीटमेंट के आधार पर 38 स्टापडैम के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं एवं ग्राम पंचायतों के सीमित लेबर बजट के आधार पर इस वर्ष 08 कार्यों को एसओपी में शामिल किया गया है। सामग्री मद में राशि की उपलब्धता के आधार पर एवं जिला स्तर पर 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात का संधारण सुनिश्चित करते हुये कार्यवाही की जाती है।
शिक्षक संवर्ग को पुरानी पेंशन की बहाली
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 711 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अन्तर्गत कितने प्राथमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/उच्च शिक्षक कार्यरत है? (ख) क्या शिक्षक संवर्ग हेतु पुरानी पेंशन योजना चालू कराये जाने की योजना है? यदि हाँ तो कब तक चालू की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिलान्तर्गत 3639 प्राथमिक शिक्षक, 1372 माध्यमिक शिक्षक एवं 483 उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पुलों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 721 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सड़कें हटा व पटेरा विकासखण्ड जिला दमोह में कितने पुलों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं? नाम, पतावार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) दमोह के हटा विकासखण्ड में रनेह-बिजवार मार्ग पर पुल व हटा कुड़ई मार्ग पर कड़ई के पास पुल निर्माण कब तक बन पायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रस्ताव केन्द्र शासन स्तर पर विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आवास प्लस की सूची
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 804 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र एवं गरीब व्यक्तियों के नाम जोड़े गये थे उनमें से कितने नाम भारत सरकार द्वारा संचालित आवास सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा स्वत: हटा दिये गये? कारण बतायें। उक्त नाम पुन: जोड़ने हेतु प्रमुख सचिव एवं विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा किन-किन के नाम क्यों काटे गये? ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें। नाम काटने से पूर्व संबंधित हितग्राही को सूचना क्यों नहीं दी गई? (ग) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से डुप्लीकेट जॉब कार्ड के आधार पर किन-किन के नाम क्यों काटे गये? डुप्लीकेट जॉब कार्ड से क्या आशय है तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को क्यों अवगत नहीं कराया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक 4239 दिनांक 25.04.2022, पत्र क्रमांक 4888 दिनांक 10.05.2022 तथा पत्र क्रमांक 9981 दिनांक 20.10.2022 के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन किया गया है। (ख) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में 5866 नाम काटे गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। नाम काटने के पूर्व संबंधित हितग्राही को सूचना दी गई। (ग) रायसेन जिले में आवास प्लस की सूची में से डुप्लीकेट जॉब कार्ड के आधार पर किसी के नाम नहीं काटे गये है। डुप्लीकेट जॉब कार्ड से आशय है कि जॉब कार्ड मैपिंग करते समय जिस व्यक्ति का जॉब कार्ड आवास प्लस की आईडी में दर्ज हुआ है उस जॉब कार्ड पर पूर्व से आवास योजना का लाभ मिला है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
सड़क से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 805 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में 500 से अधिक तथा 500 से कम जनसंख्या वाले कौन-कौन से ग्राम सड़क सुविधा से वंचित हैं तथा क्यों? ग्रामवार कारण बतायें। बरसात के मौसम में उक्त ग्राम के निवासियों का आवागमन कैसे होता है? (ख) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नेट प्रजेनट वैल्यू के भुगतान हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समान बजटरी प्रोविजन कराया जाये, के निर्देश दिये थे? यदि हाँ तो उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? कारण बताये तथा कब तक पालन होगा? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क में यदि पूर्ण से प्रचलित मार्ग है तो इस स्थिति में वन भूमि की अनुमति की आवश्यकता नहीं है? यदि हाँ तो रायसेन जिले में उक्त निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन ग्रेवल मार्गों पर डामरीकरण क्यों नहीं करवाया जा रहा है? सड़कवार कारण बताये। इस संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में 500 से अधिक तथा 500 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। बरसात के मौसम में उक्त ग्राम के निवासियों का आवागमन वर्तमान में प्रचलित कच्चे मार्ग से होता है। (ख) नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे। जिसे वित्त विभाग द्वारा अमान्य किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से एवं अवसंरचना योजना अंतर्गत राशि का भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में पूर्व से प्रचलित वन भूमि से गुजरते है तो उनकी निर्माण अनुमति वन विभाग से ली जाती है। वन विभाग के आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित जिन ग्रेवल मार्गों पर डामरीकरण नहीं हुआ है, उनकी सड़कवार जानकारी कारण सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शासन के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 941 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से कितने सामुदायिक निर्माण कार्य कितनी राशि से कराये गये है? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी दी जाए। (ख) जिले में अब तक कितने अमृत सरोवरों की स्वीकृति दी गई है? विधानसभावार स्वीकृत अमृत सरोवरों के नाम एवं राशि की जानकारी दी जाए।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) खण्डवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से कुल 43466 सामुदायिक निर्माण कार्य कराये गये है। विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। (ख) जिले में अब तक 88 अमृत सरोवरों की स्वीकृति दी गई है। विधानसभावार स्वीकृत अमृत सरोवर के नाम एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है।
शासकीय शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 961 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? उनमें से किस-किस विद्यालय में भवन नहीं हैं या बहुत पुराने एवं जर्जर भवन हैं? सम्पूर्ण जानकरी दें। (ख) उक्त विद्यालय में कितने-कितने पद, किस-किस स्तर के कर्मचारियों/शिक्षकों के स्वीकृत हैं? दिनांक 01/02/2023 की स्थिति में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें। स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? उन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? (ग) उक्त विद्यालयों में किन-किन में फर्नीचर नहीं हैं? विद्यालय वाईज सूची दें क्या फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना प्रस्तावित है? जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भवन विहीन/जर्जर भवन के नवीन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शाला भवन, जर्जर भवन की शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। शासकीय माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे। भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार। आगामी वित्तीय वर्षों में बजट उपलब्धता अनुसार प्रदेश के सभी विभागीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उपलब्ध कक्षों के मान से डेस्क एवं बैंच उपलब्ध कराने की योजना है। (घ) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022-23 में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालक कैरूआ, प्राथमिक विद्यालय सिल्हा के भवन निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। प्राथमिक विद्यालय बेरखेडा के नवीन भवन निर्माण की मांग समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2023-24 में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। स्वभवन विहीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों का निर्माण बजट उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित नहीं की जाती है।
मदवार व्यय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 962 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2020 से प्रश्नतिथि के दौरान ग्वालियर जिले के किन-किन विकासखण्डों में, किस-किस योजना में, कितनी-कितनी राशि वित्तीय वर्षवार प्राप्त हुई एवं व्यय की गई? विकासखण्डवार/वर्षवार/योजनावार/प्राप्त राशिवार/व्ययवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार जिले की किन-किन विकासखण्डों में हितग्राही मूलक योजनाओं एवं अन्य अनुदान योजना तथा किस योजना में गड़बड़ी पाई जाने पर जाँच सम्मिलित हुई? किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायतें में जिला प्रशासन/राज्य शासन में की गई? क्या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों से किन-किन दिनांकों को की गई? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें। (ग) प्रश्नतिथि तक कृषि कल्याण विभाग अंतर्गत ग्वालियर जिले में किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध किन-किन की जाँच कब से किस कारण से लंबित हैं? जाँचवार/प्रकरणवार जानकारी दें। तय शुदा समय-सीमा में जाँच क्यों पूर्ण नहीं हो पाई? प्रकरणवार कारण दें। समय पर जाँच पूर्ण नहीं करने वाले जाँच अधिकारियों के नाम, पद सहित जानकारी दें तथा राज्य शासन ने प्रश्नतिथि तक क्या कार्यवाही की? जारी आदेशों की प्रति दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
स्वीकृत कार्य हेतु राशि का आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 984 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 किन-किन कार्यों के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से ग्राम पंचायतों द्वारा कितनी-कितनी राशि की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई? विकासखंडवार/ग्राम पंचायतवार/ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त ग्रामों की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई एवं किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस ग्राम हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? इन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर आज दिनांक तक व्यय की जा चुकी है? (ग) उपरोक्त कार्यों का भुगतान करने के पूर्व किस-किस विभाग के किस-किस उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन किया गया? नाम बताएं। (घ) उपरोक्त अवधि में बैतूल विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्यों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायत की प्रति/जाँच प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। (ङ) उपरोक्त शिकायतों में गलत मूल्यांकन करने के लिए दोषी पाए गए सहायक यंत्री उपयंत्री पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? कारण सहित समय अवधि बताएं कि कब तक दोषियों पर कार्यवाही कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (घ) विधानसभा क्षेत्र बैतूल अंतर्गत कुल 02 शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की प्रति एवं जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ङ) प्रश्नांश ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचितों को लाभ दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 1009 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत विकासखंड बीना और खुरई में ऐसे कितने ग्राम है जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ? सूची उपलब्ध करायी जाये। (ख) यदि नहीं तो क्यों किस कारण और किसकी गलती से आज तक उक्त ग्रामों के हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? अवगत कराये। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार बताये कि विधानसभा क्षेत्र बीना के विकासखंड बीना और खुरई के छूटे हुए ग्रामों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत विकासखण्ड बीना और खुरई में दो ग्रामों में योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। ग्राम कंजिया, ग्राम रूसल्लाशेख। (ख) उक्त दोनों ग्रामों में पात्र हितग्राही उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की राशि में वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 1010 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु हितग्राही को शासन द्वारा (1,50,000) एक लाख पचास हजार रुपए स्वीकृत किये जाते है, जिसमे पूर्व में निर्मित शौचालय निर्माण की राशि पंद्रह हजार को घटाकर शेष राशि (1,35,000) एक लाख पैंतीस हजार रुपए का भुगतान किया जाता है वर्तमान में मकान बनाने की सामग्री जैसे सीमेंट, ईट, लोहा, रेत इत्यादि महंगी हो गई है, जिससे बहुत से आवासों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है? क्या मध्यदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु राशि में वृद्धि करने का विचार कर रही है? (ख) यदि हाँ तो कितनी राशि वृद्धि करने का प्रस्ताव है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है? यदि हाँ तो कितनी और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केन्द्र प्रवर्तित योजना है। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हेतु राशि में वृद्धि करने के अधिकार केन्द्रीय मंत्री मण्डल में निहित है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों
को उन्नत कृषि
उपकरणों का
प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 1109 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में किसानों को छूट/अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? पूरी जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजना में किन-किन किसानों को कौन-कौन से कृषि यंत्र प्रदान किये गये? हितग्राही के नाम पता एवं हितग्राही को प्रदान किये गये अनुदान/छूट की राशि सहित जानकारी किसानवार प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या कृषि बाहुल्य क्षेत्र में किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की संख्या का लक्ष्य बढ़ाना किसानों के हित में नहीं होगा? यदि हाँ, तो भविष्य में किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की संख्या बढ़ाने की शासन की कोई योजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसानों को छूट/अनुदान पर उन्नत कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने की संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में संचालित योजनाओं अंतर्गत लाभांवित कृषकों के नाम,पता,प्रदाय यंत्र, दिये गये अनुदान की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से 3 अनुसार है। (ग) अनुदान योजनाओं अंतर्गत उपलब्ध बजट अनुसार लक्ष्य प्रसारित किये जाते हैं। योजनाओं में बजट वृद्धि होने से अधिक यंत्रों के लक्ष्य प्रदाय किये जायेंगे।
कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
17. ( क्र. 1110 ) श्री संजय शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के विकासखण्ड चावरपाठा, चीचली एवं साईंखेड़ा में कृषि विभाग में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विकासखण्डवार संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या अमले की कमी से जूझ रहे इतने महत्वपूर्ण विभाग में कर्मचारियों की भर्ती करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कर्मचारियों की कमी समाप्त करने के लिये भर्ती कब तक की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। म.प्र.कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के द्वारा भर्ती की परीक्षा पूर्ण होने के उपरांत भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
स्कूल प्रबंधन की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 1135 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर शहर स्थित सेंट जोसेफ कान्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के कुछ छात्रों द्वारा जय श्रीराम के नारे लगाये जाने पर उनके अभिभावकों के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुये उनसे माफीनामा लिखवाये जाने तथा बच्चों को निलंबित किये जाने की शिकायते सामने आयी है? यदि हाँ तो इस पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? (ख) क्या स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस की अंतिम किस्त एडवांस में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे एवं अन्यथा की स्थिति में छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षा से वंचित रखने की चेतवानी दी गई थी, जबकि स्कूल प्रबंधन का पांच किस्तों में स्कूल फीस जमा कराने का प्रावधान है? (ग) क्या कक्षा 10वीं की एक छात्रा अंशिका सोनी आ. श्री ओमप्रकाश सोनी, आर्थिक परिस्थितियों के कारण तत्काल में अंतिम किस्त की राशि जमा न कर पाने के कारण प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रथम पेपर में डेढ़ घंटे तक पेपर से वंचित रखते हुये उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस कारण वह बेटी अपना पेपर पूर्ण नहीं कर पाई? इस पर विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। शेषांश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में उल्लेखित वस्तुस्थिति के क्रम में विभाग स्तर से कार्यवाही की आवश्यकता परिलक्षित नहीं हुई। (ख) संस्था में अध्ययनरत छात्रों को पृथक से फीस की अंतिम एडवांस में जमा करने संबंधित प्राप्त शिकायत की जाँच जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा कराई जाने पर उक्त शिकायत की सत्यता परिलक्षित नहीं हुई। जाँच प्रतिवेदन की कापी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लम्बित प्रकरणों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 1174 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतपुर में विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मनरेगा का पूर्व सरपंचों (प्रधानों) का लम्बित भुगतान तत्काल कब तक कराया जावेगा? (ख) छतरपुर जिले के अन्तर्गत सम्बल योजना के लम्बित प्रकरणों का भुगतान समय-सीमा में कब तक कराया जावेगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी गौ शालाएं निर्मित हो चुकी हैं? (1) निर्मित गौ शाला ग्राम/पंचायत का नाम बतायें। (2) संचालित गौ शाला का नाम बतायें। (3) पूर्ण होने पर संचालित क्यों नहीं हो रही हैं? (4) संचालित गौ शलाओं को अनुदान कब से नहीं मिला और क्यों नहीं मिला बतायें। (घ) विधानसभा क्षेत्र में जनपद निधि (पी.जी.एफ.) से करायें गये कार्यों का भुगतान क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत पूर्व सरपंचों (प्रधानों) को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) छतरपुर जिले में सम्बल योजनान्तर्गत 505 प्रकरण लंबित हैं। जनपद स्तर से पात्र हितग्राहियों के ईपीओ जनरेट किये जाने के पश्चात शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद निधि (पी.जी.एफ.) से कराए गए कार्य की जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1380 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध कराने का नियम है? हाँ तो शासकीय आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2022-23 में स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हाँ स्कूलों की सूची अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या तथा किस दिनांक को पुस्तकें/गणवेश/सायकिल उपलब्ध करा दी? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध जानकारी में यदि राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत आने वाले समस्त स्कूली बच्चों को पुस्तकें, गणवेश व सायकिल उपलब्ध नहीं करा है? तो कारण बतायें क्यों नहीं उपलब्ध कराई? कब तक गणवेश, पुस्तकें व सायकिल उपलब्ध करा दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय विद्यालयों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई है। सभी पात्र विद्यार्थियों को गणवेश प्रदाय का कार्य स्वसहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। सभी पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क सायकिल वितरण की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं राशि का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 1427 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक/6733/22/वि-10/ग्रा.यां.से./ रा.प्र./2019 भोपाल दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति आज दिनांक तक क्यों नहीं जारी की गई है? कब तक पत्र के माध्यम से भेजे गये तकनीकी स्वीकृति की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय की जावेगी? (ख) जिला पंचायत सीधी से वर्ष 2017-18 के स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक/5220/जि.पं./राज्य वित्त/2021, सीधी दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से 1166.50 लाख रूपये की मांग की गई थी, उक्त राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी, मटेरियल सप्लायर्स एवं मजदूरी का भुगतान आज दिनांक तक नहीं होने से संबंधित व्यक्तियों द्वारा निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को परेशान किया जाता है, राशि कब तक प्रदाय की जावेगी? (ग) जिला पंचायत सीधी की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 14.09.2022 में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया है कि, उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु पंचायतराज संचालनालय से राशि की मांग की जाय एवं मटेरियल सप्लायर्स तथा मजदूरी का भुगतान कराया जाय, जिसकी प्रति पंचायतराज संचालनालय को जिला पंचायत सीधी से भेजी गई है। संचालनालय से क्या कार्यवाही की गई है? कब तक उक्त निर्माण कार्यों का भुगतान कराये जाने हेतु राशि प्रदाय की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पत्र द्वारा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कुल 52 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित की गई थी, कार्यों की लागत 18.05 करोड़ है, बजट अनुपलब्धता के कारण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां, कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी द्वारा संचालक पंचायत राज संचालनालय को प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में क्रमांक 5210 दिनांक 29.06.2021 को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके प्रति उत्तर में पत्र क्रमांक/सीएफसी/2022/1286 दिनांक 31.01.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि जिला पंचायत सीधी में परफारमेंस/अधोसरंचना मद से अनियमित ढंग से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों के लिये बकाया भुगतान की राशि राज्य स्तर से दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला पंचायत सीधी द्वारा प्रेषित सामान्य सभा की बैठक दिनांक 14.09.2022 में पारित निर्णय की कोई भी प्रति पंचायत राज संचालनालय को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 1474 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शालाओं में (कक्षा 6 से 8 तक) कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक जानकारी बताएं। माध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय के कितने माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध हैं? संख्या बतायें। (ख) क्या मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शासकीय मध्यमिक शालाओं में विज्ञान विषय की शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करना चाह रहा हैं? यदि नहीं तो शासकीय माध्यमिक शालाओं में (कक्षा 6 से 8 तक) विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया हैं? कारण सहित विवरण देवें। (ग) वर्तमान में गणित विषय का माध्यमिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय भी पढ़ा रहा हैं? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षक विज्ञान पढ़ाने के लिए क्यों नहीं रखे जा रहे हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मुरैना जिले में कक्षा 6 से 8 तक की दर्ज संख्या 24044 है तथा विज्ञान विषय के 324 माध्यमिक शिक्षक उपलब्ध है। (ख) जी नहीं। माध्यमिक विद्यालयों की संरचना विभागीय आदेश क्रमांक 27-3/2012/20-2, दिनांक 11.05.2016 द्वारा निर्धारित की गई है। तदानुसार स्थानांतरण नीति की कण्डिका 3.2 के शासन द्वारा नियत सेट-अप अनुसार एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। (ग) विद्यालयों में नियत सेट-अप अनुसार संख्यामान एवं विषयमान से पदस्थ शिक्षकों द्वारा उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य किया जाता है। विभागीय आदेश क्रमांक 27-3/2012/20-2, दिनांक 11.05.2016 द्वारा निर्धारित पद संरचना अनुसार पदस्थापना की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का रख-रखाव
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 1523 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं के रख-रखाव व अन्य खर्चों के लिये कोई राशि प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ तो राशि दिये जाने का क्या मापदण्ड व निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले के कटनी, बड़वारा एवं विजयराघवगढ़, विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? विकास खण्डवार स्वीकृत राशि बताएं एवं उक्त राशि का व्यय कैसे-कैसे किया गया? यह भी बताएं। (ग) क्या उक्त राशि का विद्यालयों के SMC खातों में अंतरण किया गया या किसी अन्य एजेंसी/फर्म के खाते में अंतरण किया गया? यदि अन्य खातों में अंतरण किया गया है तो विद्यालय को उक्त राशि की सामग्री प्रदाय की गई की पूर्ण जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें। (घ) क्या उक्त राशि का गलत तरीके से भुगतान किया गया हैं? यदि किया गया हैं तो इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं? क्या इनके विरूद्ध आरोप प्रस्तावित किया गया हैं? यदि नहीं तो क्यों? इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) शाला प्रबंधन समिति के द्वारा सामग्री क्रय उपरांत देयक एवं स्टॉक पंजी के प्रमाणीकरण के आधार पर भुगतान किया गया। जनपद शिक्षा केन्द्रों द्वारा सामग्री प्रदान नहीं की गई न ही अन्य खातों में राशि अंतरण की गई। (घ) जी नहीं।
सहायक प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( क्र. 1524 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर कब लिया गया था? क्या उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई? यदि हाँ तो अभी तक उसके मूल विभाग में वापस क्यों नहीं किया गया? कब करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के सहायक प्राध्यापक को उसके समतुल्य पद पर न रखकर अपर संचालक का प्रभार कैसे दिया गया? क्या इसकी जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) मण्डी बोर्ड द्वारा जनवरी, 2023 में मण्डी निरीक्षक, उपयंत्री, सहायक यंत्री, सहायक उपनिरीक्षक सचिवों के स्थानान्तरण मनमानी करते हुए स्थानान्तरण नीति की कंडिका 10, 11, 14 एवं अन्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यहाँ तक की सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भी स्थानान्तरण किये गये? (घ) प्रभारी अपर संचालक (कार्मिक) मुख्यालय भोपाल द्वारा स्थानान्तरण में प्रबंध संचालक पर दबाव बनाकर गुमराह कर स्थानान्तरण कराये गये हैं? क्या उक्त सहायक प्राध्यापक को मूल विभाग वापस कर उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपण्न बोर्ड भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निरीक्षक, उपयंत्री सहायक यंत्री, सहायक उपनिरीक्षक, सचिवों के स्थानांतरण प्रशासनिक कार्य की आवश्यकता, रिक्त पदों की पूर्ति तथा कर्मचारियों की मांग के आधार पर किय गये है। स्थानांतरण नीति की प्रश्नाधीन कंडिकाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह सही है कि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भी स्थानांतरण आदेश जारी किये गये थे, उसी दिनांक को आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। (घ) जी नहीं। उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
पूर्व सरपंचों एवं सचिवों द्वारा रिकार्ड का प्रदाय नहीं किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 1540 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, असवार, बड़ोखरी एवं बरेई में पिछले चार वर्षों में कौन से निर्माण कार्य, तालाब, कच्चा नाला आदि का निर्माण किया? प्रत्येक किये गये कार्य में कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या उपरोक्त पंचायतों के वर्तमान निर्वाचित सरपंचों को पूर्व सरपंच एवं सचिवों द्वारा रिकार्ड न देने से आम नागरिकों तथा ग्राम के विकास कार्य बंद है? कब तक संपूर्ण रिकार्ड वर्तमान सरपंचों को दिलाये जायेंगे? अभी तक रिकार्ड न सौंपने वाले तत्कालीन सरपंचों एवं सचिवों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही न करने का कारण बतायें। (ग) लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड लहार एवं रौन के पूर्व सरपंचों एवं सचिवों पर पंचायत की कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? पूर्ण विवरण देते हुए बकाया राशि वसूली की क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायतों के रिकार्ड सचिव की अभिरक्षा में रखे जाने का प्रावधान है, सरपंचों को रिकार्ड दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है। अभी तक रिकार्ड न देने वाले तत्कालीन सचिवों के विरूद्ध कार्यालय जनपद पंचायत लहार के पत्र क्रमांक 6058 दिनांक 09.11.2022 से ग्राम पंचायत मेहरा बुजुर्ग के तत्कालीन सचिव श्रीमती विनीता शर्मा एवं कार्यालय जनपद पंचायत लहार के पत्र क्रमांक 9222 दिनांक 17.02.2023 से तत्कालीन सचिव श्री साकेत पाण्डेय को तत्काल चार्ज देने हेतु पत्र जारी किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 1750 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन विभाग द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2019 से लेकर प्रश्न दिनांक तक पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी लागत से किस-किस प्रकार के सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार संख्यात्मक बतावें। (ख) प्रश्न में उल्लेखित वर्ष अंतर्गत वर्षवार मजदूरी मूलक कार्य किये जाने हेतु कितने जॉब कार्ड बनाये गये तथा वर्षवार जॉब कार्ड के माध्यम से कितने कार्य किये गये? इस हेतु कितना भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें। (ग) क्या अनेक स्वीकृत कार्य या तो प्रारंभ नहीं हुए या अपूर्ण होकर अनुपयोगी रहे तथा विगत कई वर्षों से जन उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ तो इस लापरवाही या अन्य विलंब के कारणों हेतु संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) नियमित कार्यों के साथ सुदूर ग्राम सड़क, शमशान घाट निर्माण व शाला निर्माण, अमृत सरोवर निर्माण के साथ कितने खेल मैदान भी योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गये एवं कितने स्थलों पर कितनी राशि के सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्यों की ग्राम पंचायतवार वर्षवार, संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है। (ग) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक 2560 कार्य पूर्ण एवं 1682 कार्य प्रगतिरत है। मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की पूर्णता जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) नियमित कार्यों के साथ सुदूर ग्राम सड़क, शमशान घाट निर्माण, अमृत सरोवर, खेल मैदान की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -स अनुसार है एवं सामुदायिक वृक्षारोपण की ग्राम पंचायतवार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - द अनुसार है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी के दावों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1761 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश भविष्य निधि कार्यालय के समीप के पत्र क्रमांक 113/पं.रा./स्था-2/एफ-6/मु./2023 दिनांक 04.01.2023 के विषय याचिका क्रमांक डब्लू.पी.-206/2022, श्री शिवदयाल अरजरिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 में संबंधीजन सेवानिवृत्त पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव जिला छतरपुर की सेवानिवृत्ति 31.08.2021 को हो चुकी थी? (ख) आज दिनांक तक सेवानिवृत्त कर्मचारी के कौन-कौन से क्लेमों का भुगतान हो चुका है और किस तरीखों में कितनी-कितनी राशि का यदि नहीं तो क्यों नहीं हुआ और कब तक किया जावेगा? (ग) सेवानिवृत्त अधिकारी को पेंशन किस दिनांक से देय की गई पी.पी.ओ. आदेश की कॉपी एवं पूर्व एरियर राशि भुगतान की राशि एवं दिनांक स्पष्ट करने का कष्ट करें? यदि नहीं तो क्यों और कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ग) श्री शिवदयाल अरजरिया, सेवानिवृत्त पंचायत समन्वय अधिकारी को दिनांक 01.09.2021 से अंतरिम पेंशन का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 206/2022 द्वारा श्री शिवदयाल अरजरिया विरूद्ध प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में श्री अरजरिया द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 12 (2) एवं नियम 15-ए (सी) के तहत पेंशन अवधि की पुन: गणना एवं एरियर भुगतान हेतु विभाग को प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 23.12.2022 के तारतम्य में विधि अनुरूप कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''द'' अनुसार।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1767 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित हैं? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के क्या नियम हैं? (ग) क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें गुणवत्ताविहिन हैं और रख-रखाव के अभाव में जर्जर हालात में हैं? (घ) यदि हाँ तो घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों और प्रमाणीकरण देने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा सड़कों को ठीक करने के आदेश देगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, जी नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल प्रशिक्षक की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 1876 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम तथा इंडोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड की देख-रेख एवं खेल प्रशिक्षक के पदों पर कितने-कितने कर्मचारी दैनिक वेतन संविदा अथवा आउटसोर्स पर कब-कब से पदस्थ हैं? नाम पता सहित विवरण दें तथा उन्हें कितना-कितना वेतन/भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा हैं? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी/खेल मंत्री जी के 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक पदस्थ करने हेतु कब-कब पत्र लिखे एवं कब तक प्रशिक्षक पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में जिम भवन तथा इंडोर स्टेडियम लहार के भवन की मरम्मत बावत् लोक निर्माण विभाग भिण्ड द्वारा दिनांक 31.01.2023 को भेजे गये प्राक्कलन को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम तथा इंडोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड की देख-रेख हेतु दैनिक वेतन, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है उनके नाम पता एवं कितना-कितना, वेतन/भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है कि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विकासखण्ड लहार, जिला भिण्ड अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास, संविदा ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया जा रहा है। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी खेल मंत्री जी को 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक पदस्थ करने हेतु लिखे पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में जिम भवन तथा इंडोर स्टेडियम लहार के भवन की मरम्मत बावत लोक निर्माण विभाग भिण्ड द्वारा दिनांक 31-01-2023 को भेजे गये प्राक्कलन अनुसार राशि रू. 10.25 लाख की स्वीकृति संचालनालय पत्र क्र. 14078 दिनांक 28-02-2023 द्वारा दी गई है।
बिना कार्य कराये फर्जी भुगतान किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1881 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड लहार जिला-भिण्ड की ग्राम पंचायत असवार, मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, बरेई एवं बड़ोखरी में पिछले 5 वर्षों में कितने-कितने अमृत सरोवर खेत तालाब तथा कच्चे नाले बंधान बनाये गये, प्रत्येक निर्मित तालाब एवं नालों के सर्वे तथा निर्माण में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई प्रत्येक तालाब एवं नाला का अलग-अलग विवरण दें? (ख) क्या यह सच है कि उक्त ग्राम पंचायतों में बिना तालाब एवं नाला निर्माण किये फर्जी तरीके से लाखों रूपये ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक, जनपद पंचायत के उपयंत्रियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर शासकीय धन राशि की हेराफेरी कर हड़प ली है? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्त संबंध में क्या भिण्ड जिले के बाहर के अधिकारियों से भौतिक सत्यापन एवं जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड लहार जिला-भिण्ड की ग्राम पंचायत मड़ोरी, मेहराबुजुर्ग, बरेई एवं बड़ोखरी के निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। ग्राम पंचायत असवार, में निर्मित कच्चे नाले एवं अन्य निर्माण कार्य, कार्यस्थल पर नहीं होने से वसूली प्रस्तावित की गयी है, जिसमें अभी तक राशि रू. 4,20,816.00 की वसूली की गयी। (ख) विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड की ग्राम पंचायत असवार में निर्मित कच्चे नाले एवं अन्य निर्माण कार्य, कार्य स्थल पर नहीं होने से ग्राम पंचायत असवार के निर्माण कार्यों की जाँच अन्य जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्री, उपयंत्री और जिले के वरिष्ठ अधिकारी श्री आलोक तिवारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जिला भिण्ड, श्री महेश सिंह तोमर सहायक यंत्री, जनपद पंचायत मेहगाँव, श्री लोकेन्द्र जाट सहायक यंत्री, जनपद पंचायत रोन और श्री राघवेन्द्र पचौरी उपयंत्री जनपद पंचायत मेहगाँव, श्री प्रदीप शर्मा उपयंत्री, जनपद पंचायत मेहगॉव, श्री नरेन्द्र भारद्वाज उपयंत्री जनपद पंचायत मेहगाँव से कराये जाने पर ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कार्यस्थल और मौके पर नहीं होने से आहरित की गई राशि में से रुपये 10733611.00 (एक करोड़ सात लाख तैतीस हजार छ: सौ ग्यारह) वसूली हेतु कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, भिण्ड का पत्र क्रमांक 1094/शि/आरईएस 2021-22 भिण्ड दिनांक 04.02.2022 जारी किया गया था। ग्राम पंचायत असवार में बिना तालाब एवं नाला निर्माण किये फर्जी तरीके से रुपये आहरण करने के ग्राम पंचायत असवार के तत्कालीन सरपंच सचिव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 34/2020 दिनांक 23;05.2020 में धारा 420, 409, 467, 468 471, 477-ए में प्रकरण पुलिस थाना असवार में पंजीबद्ध हुआ था। शेष ग्राम पंचायतों की जानकारी निरंक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रकरण में वसूली निर्धारित की है एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
कोरोना गाइड-लाइन का पालन न किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 1894 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी [श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोनाकाल के प्रतिबंध अवधि 20 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के मध्य कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना में दो विकलांग कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से बुलाया गया है? विवरण दें। इस अवधि में कार्यालय खोलने के क्या शासनादेश थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार पूरी क्षमता से कार्यालय खोलना, विकलांग कर्मचारियों को बुलाना, आदेशों को उल्लंघन नहीं है? (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 884 दिनांक 15 मार्च 2022 में जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा 1 विकलांग कर्मचारी की जानकारी दी गई हैं जबकि 02 विकलांग कर्मचारियों को बुलाया गया हैं एवं प्रश्नांश (क) अनुसार सभी कर्मचारियों को बुलाये जाने का प्रमाण उपस्थित पंजी में होने के बावजूद भी झूठी जानकारी दी गई हैं कि पाक्षिक रूप से हस्ताक्षर किया जाना एवं वर्कफ्राम होम करते थे लिखा गया हैं क्या झूठ नहीं हैं? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में पूरी क्षमता से कार्यालय खोलने व विकलांग कर्मचारियों को बुलाने का कृत्य शासनादेशों एवं महामारी एक्ट 1897 का उल्लंघन नहीं है? शासन इसके लिए दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराते हुए निलंबित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कोरोना काल की प्रतिबंध अवधि में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित नहीं किया गया। प्रतिबंध अवधि में शासन द्वारा जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के अनुक्रम में आदेशों के उल्लंघन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी हाँ। कर्मचारियों को बुलाये जाने हेतु पृथक से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। अन्य कर्मचारियों की भांति दिव्यांग कर्मचारियों ने भी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित किया गया। दिव्यांग कर्मचारी संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण दिये जाने के संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। पाक्षिक रूप से हस्ताक्षर किया जाना एवं वर्कफ्राम होम की कोई व्यवस्था नहीं थी। (ख) उत्तरांश ''क'' एवं ''ग'' के अनुक्रम में जी नहीं। शेषांश क प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 1895 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा वर्ष 2021 में जिलास्तर पर दोषपूर्ण स्थानांतरण किये जाने संबंधी प्रकरण की जाँच हेतु मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14-03-2022 के द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था? (ख) क्या उक्त प्रकरण की जाँच की जाकर प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के पत्र क्रमांक 873 दिनांक 01-08-2022 के द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन अनुसार क्या-क्या विसंगतियां प्रमाणित पाई गई हैं व इसके लिए दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन दोषी जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जाँच प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2022 के निष्कर्ष की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। विभागीय आदेश दिनांक 01.04.2022 द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय को जिला शिक्षा अधिकारी सतना के पद से हटाते हुए प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना में पदस्थ किया गया है एवं समान आरोपों में कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के आदेश क्रमांक/126/6-वि./वि.जॉ./2022, रीवा, दिनांक 01.09.2022 द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी सतना वर्तमान में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला सतना की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। समरूप आरोपों में कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, तत्का. जिला शिक्षा अधिकारी सतना वर्तमान में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला सतना के विरूद्ध पुनः अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना विधि संगत नहीं होने के कारण संचालनालय के आदेश क्रमांक 189-190, भोपाल, दिनांक 01.03.2023 द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 1897 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को आधुनिक व ऑनलाइन शिक्षा देने, कम्प्यूटर शिक्षा, इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में क्या प्रयास किये हैं? (ख) जबलपुर जिले में कितने प्रतिशत (10+2) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। कितने प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं हैं तथा कितने प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा के स्वीकृत कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? कम्प्यूटर शिक्षा के मामले में देश में प्रदेश का क्या स्थान हैं? (ग) जबलपुर जिले में (10+2) कितने प्रतिशत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं। कितने प्रतिशत स्कूलों के भवन खंडहर, जर्जर, खस्ताहाल व सुविधा विहीन हैं? कितने प्रतिशत स्कूलों में बिजली, आई.सी.टी.लैब, खेल मैदान, शुद्ध पेयजल, साफ, सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, टॉयलेट की समुचित सुविधा एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं संसाधन नहीं हैं? जबलपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की पृथक-पृथक जानकारी दें। विद्युत विहीन स्कूलों में विद्युत व्यवस्था हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे है। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश क्रमांक 308 दिनांक 10.6.2022 के अनुसार विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित (हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने के संबंध में) नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 15 विद्यालयों में आईटी ट्रेड के अंतर्गत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। जबलपुर जिले में 70% विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबलपुर जिले के 7% विद्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबलपुर जिले के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के शिक्षक के पद स्वीकृत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कम्प्यूटर शिक्षा के मामले में भारत शासन द्वारा कोई रैंकिंग नहीं की जाती है, अपितु भारत शासन के डाईस डाटा 2021-22 के अनुसार प्रदेश के 12.4% विद्यालयों में कम्प्यूटर सुविधा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जबलपुर जिले में कोई भी हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल विद्युत विहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गणवेश का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 1898 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के स्कूली बच्चों को गणवेश का वितरण करने हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? गणवेश वितरण की क्या व्यवस्था की गई है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वसहायता समूहों द्वारा कब-कब कितनी-कितनी संख्या में गणवेश प्रदाय किये हैं। किन-किन स्वसहायता समूहों ने कितने-कितने गणवेश का प्रदाय नहीं किया हैं एवं क्यों? स्वसहायता समूहों को कब-कब भुगतान नहीं किया है? कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी राशि का बिलों का सत्यापन कब किसने किया है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व को कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में गणवेश प्रदाय किये गये एवं कितने-कितने स्कूलों में कितने-कितने विद्यार्थियों को कब-कब गणवेश का वितरण किया गया? किन-किन स्कूलों के कितने-कितने विद्यार्थियों को गणवेश नहीं प्रदाय किये हैं एवं क्यों? इसकी जाँच एवं भौतिक सत्यापन कब किसने किया हैं? वर्षवार जानकारी दें। (घ) विधान सभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व के तहत संचालित किन-किन स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के कितने-कितने विद्यार्थियों को कब से गणवेश का वितरण नहीं किया गया है एवं क्यों? वर्षवार स्कूलवार एवं कक्षावार विद्यार्थियों सहित जानकारी दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। सत्र 2020-21 में शाला प्रबंध समिति के द्वारा निर्धारित मापदण्ड की गणवेश प्राप्ति की पुष्टि उपरांत ऑनलाईन भुगतान किया गया। (ग) सत्र 2020-21 में प्रदाय किये गये गणवेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। समूह द्वारा प्रदाय गणवेश का भौतिक सत्यापन शाला प्रबंध समिति के द्वारा किया गया है। सत्र 2022-23 में स्वसहायता समूह के द्वारा गणवेश प्रदाय के कारण विलंब हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'स' अनुसार।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 2000 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना का 2016-17 से 2019-20 तक का लक्ष्य क्या था? मार्च 2019 तक तथा अप्रैल 2019 से जन 2023 तक कितनों को लाभान्वित किया गया? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस-किस जिले में कितने हितग्राहियों को प्रारंभ से 31 जन 2023 तक लाभान्वित कर दिया गया है? पूरे प्रदेश में मिलाकर इस अवधि में कितने हितग्राही लाभान्वित हो गए हैं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक बजट के योजना क्रमांक 6836 मांग संख्या 53 केन्द्रांश तथा 2541 राज्यान्श का बजट प्रावधान कितना था, वास्तविक व्यय कितना हूआ? केन्द्रांश, प्रावधान से कम प्राप्त होने तथा राज्यान्श प्रावधान से कम खर्च होने के बारे में वर्षवार कारण बतावें। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत जिला- रतलाम में भ्रष्टाचार अनियमितता तथा घोटाले के कितने प्रकरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में संज्ञान में आये है? जिला रतलाम के प्रकरणों की जानकारी दें, तथा बताएं कि उन प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है? (ड.) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जिला रतलाम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घोटाले को लेकर लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू. में कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) प्रश्न में उल्लेखित बजट की योजना क्रमांक 6836 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से संबंधित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) जिले से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निरंक है।
राज्य शिक्षा केन्द्र की वार्डनों का प्रभार परिवर्तन
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 2110 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, उन वार्डनों को हटाने अथवा उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को देने के लिए संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा दिनांक 11/8/2017 को समस्त जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था। यदि हाँ? तो भोपाल संभाग की वार्डनों को 3 वर्ष पूरे होने के बावजूद क्यों नहीं हटाया गया है? कारण सहित बताएं? इसके लिए कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है राज्य शिक्षा केन्द्र इन अधिकारियों के लिये क्या कार्यवाही करेगा? 3 वर्ष पूरी कर चूंकि वार्डनों को कब तक हटाया जायेगा? उपरोक्त जिलों में 3 वर्ष पूर्ण कर चुकी वार्डनों को हटाने के लिए जिले स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? नस्ती सहित अवगत करायें? (ख) भोपाल संभाग में ऐसे कौन-कौन से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा बालिका छात्रावस है, जिनकी वार्डनों का तीन वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से अधिक प्रभार के रूप में हो गये है? भोपाल संभाग की सूची प्रदान करें? इनको कब तक हटाया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। आदेश दिनांक 11/8/2017 के अनुपालन में भोपाल संभाग के सभी छात्रावासों में वार्डन का प्रभार परिवर्तन कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 2145 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा एम.पी.आर.सी.पी. के अंतर्गत आज दिनांक तक कितने मार्ग स्वीकृत किये गये हैं उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावे? इन मार्गों के निर्माण के संबंध क्या पॉलिसी निर्धारित हैं क्या मापदंड थे? उसकी नियमावली उपलब्ध करावें? (ख) क्या मार्गों के निर्माण के साथ साईट शोल्डर एवं एप्रोच बनाये जाने का प्रावधान हैं यदि हाँ तो किन-किन सड़कों के शोल्डर एवं एप्रोच बनाये गये हैं साथ ही सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कार्य एजेंसी द्वारा 5 वर्ष का रखरखाव नियमानुसार किया जा रहा हैं यदि हाँ तो? यदि नहीं रखरखाव नहीं किया जा रहा हैं तो क्यों? (ग) वर्ष 2018 में जो मार्ग स्वीकृत हुये हैं उनकी निविदा आमंत्रित हो चुंकि है परंतु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाये हैं किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एम.पी.आर.सी.पी. के कार्य नहीं किये जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत बाह्य पोषित परियोजना के तहत एम.पी.आर.सी.पी. योजना में कुल 30 मार्ग स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 01 मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। मार्ग के निर्माण के संबंध में नियमावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) मार्ग के निर्माण के साथ साइड शोल्डर बनाये जाने का प्रावधान है। तकनीकी मापदण्ड एवं स्थल भूमि उपलब्धता के अनुसार शोल्डर का निर्माण किया गया है। एम.पी.आर.सी.पी. के दिशा निर्देशों में एप्रोच बनाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आवश्यकतानुसार एम.पी.आर.सी.पी. योजना अंतर्गत मार्गों से शासकीय भवन, स्कूल आदि को संपर्कता प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' के कॉलम 09 एवं 10 अनुसार है। जी हाँ। सड़क निर्माण के बाद 5 वर्ष तक संबंधित ठेकेदार/कार्य एजेंसी द्वारा नियमानुसार संधारण/रख-रखाव किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। कोई मार्ग शेष नहीं है।
आदिम जनजातीय पंचायतों को वित्तीय आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 2162 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधान सभा में कौन-कौन सी पंचायतों को आदिम जनजातीय में सम्मलित हैं? उन सभी पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 व 2022-23 में कितनी राशि पंचायतवार प्रदान की गयी है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में जो राशि प्रदान की गयी है, को उन पंचायतों के द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं? उसमे जो भुगतान किया गया है, उसकी माप पुस्तिका व बिल वाउचर रसीद सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की रही है।
उज्जैन जिले में तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 2208 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण किया जा रहा है जानकारी वर्षवार, ग्राम पंचायतवार, विकासखंडवार लागत एवं कार्य की वर्तमान स्थिति सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन तालाबों की खुदाई में निकलने वाले मुरम एवं पत्थर का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया है और क्या मुरम एवं पत्थर से शासन अथवा प्रशासन को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत मुरम पत्थर खदानों के आवंटन के लिए किन-किन व्यक्तियों/फर्मों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? सूची प्रदान करें। (घ) म.प्र.शासन द्वारा प्रदेश में उपसरपंचों को निर्माण कार्य स्वीकृति के अधिकार प्रदत्त हैं? यदि नहीं तो क्या उपसरपंचों को कब तक निर्माण कार्य स्वीकृति के अधिकार दिये जा रह हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 55 तालाबों का निर्माण किया जा रहा हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' में उल्लेखित तालाबों की खुदाई से निकलने वाले मिट्टी खनिज का उपयोग निर्माण कार्यों में एवं ग्राम कलियादेह अंतर्गत स्थित तालाब के खुदाई से निकलने वाले मिट्टी खनिज का उपयोग नेशनल हाईवे अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में किया गया है एवं शासन के आदेश परिपत्र 19-7/2010/12/1 भोपाल दिनांक 24.09.2019 से म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के उपनियम 68 (3) अन्तर्गत केन्द्र सरकार के उपक्रम नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई) के प्रदेश में निर्मित की जाने वाली सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली साधारण मिट्टी तथा मुरम खनिज पर रायल्टी से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार अवर सचिव मप्र शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-1/2013/12/1 (पार्ट) दिनांक 10.04.2013 के अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 3 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्य में खनिज मुरम एवं मिट्टी पर छूट प्रदान की गई है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। खनिज मिट्टी एवं मुरम पर कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अन्तर्गत मुरम खनिज हेतु नेशनल हाईवे निर्माण के लिये क्रमश: जी.एच.बी.प्रा.लि. मुंबई तथा गावर कन्स्ट्रक्शन लि. हरियाणा को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इन्दौर शहर में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान
[खेल एवं युवा कल्याण]
40. ( क्र. 2364 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान है। इन्दौर शहर में कितने हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान है। यदि नहीं तो क्यों? (ख) इन्दौर शहर में हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान कब बनाया जावेगा। समय-सीमा बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में निर्मित हॉकी एस्ट्रोटर्फ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इसके अलावा सागर एवं गुना शहर में विभागीय परिसर में स्मार्ट सिटी खेल अधोसंरचना योजनान्तर्गत हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर शहर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 2403 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार विधानसभा क्षेत्र घट्टिया कि किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नाम दर्ज किये गये हैं? हितग्राहीवार बतावें तथा किस-किस को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और कितने-कितने हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित हैं? इनकी सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कब कब तथा किस-किस हितग्राही को अपात्र क्या बताया गया है? सूची सहित सम्पूर्ण विवरण सहित देवें। ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनको पोर्टल में जमीन होना बताकर अप्रात्र बताया है जबकि वे भूमिहीन हैं बहुत ही गरीब हैं? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे ग्रामीण हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया है? उनका सर्वे कराकर उन नामों को पुनःशीघ्र इस योजना में जोड़कर आवास प्रदान किये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि सर्वे करने में किसकी गलती है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं है, अपितु विधानसभा क्षेत्र घट्टिया अंतर्गत योजना प्रारम्भ से आज दिनांक तक, आवास पोर्टल अनुसार, चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ड अनुसार है। 325 हितग्राहियों को पोर्टल में जमीन अधिक दर्शाने के कारण स्वत: अपात्र हुये है। इनमें से भूमिहीन के संबंध में पृथक से जिले द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया। अत: जानकारी निरंक है। (ग) योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिया गया है। सर्वे कराकर नाम जोड़ने की कार्यवाही भारत सरकार स्तर से की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले से प्राप्त उत्तर अनुसार जानकारी निरंक।
स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को तृतीय क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 2437 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत एक ही पद पर सतत् 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कितने सहायक शिक्षक हैं? उनकी संख्या बतावें। (ख) क्या विभाग द्वारा एक ही पद पर सतत् 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति दिये जाने का प्रावधान है? (ग) अगर विभाग द्वारा सहायक शिक्षकों की तृतीय क्रमोन्नति दिये जाने का प्रावधान है तो देवास जिले के कितने सहायक शिक्षकों को उक्त तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिला है? उनकी संख्या बतावें। (घ) देवास जिले के अंतर्गत तृतीय क्रमोन्नति से वंचित रहने वाले कितने सहायक शिक्षक हैं? उनकी संख्या बतावें एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् भी क्रमोन्नति (तृतीय) से वंचित क्यों रखा गया है? कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) देवास जिलान्तर्गत ऐसे सहायक शिक्षकों की कुल संख्या 1249 है। (ख) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के निहित प्रावधानुसार सहायक शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित प्रावधानुसार 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर कुल 1137 सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया। (घ) देवास जिलान्तर्गत कुल 112 सहायक शिक्षकों को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक, भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 में निहित प्रावधानों के क्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 के अनुसार पात्रता नहीं होने के कारण क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।
प्रतिनियुक्ति के बाद मूल विभाग में भेजा जाना
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 2470 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे है, ये अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन से वर्ष में प्रतिनियुक्ति पर लिए गये। (ख) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र, में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों पर प्रतिनियुक्ति के नियमों का पालन किया जा रहा है यदि हाँ तो नियम क्या है और यदि नहीं तो क्यों पालन नहीं किया जा रहा है। (ग) जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, ए.पी.सी. एवं जनशिक्षकों पर म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1-45/2010/20-1 भोपाल दिनाँक 26/12/2011 के बिन्दु कमांक-03 अनुसार समयावधि पूर्ण होने पर वापिस मूल विभाग भेजा जाता है, परन्तु राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल में पदस्थ विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों पर यही नियम लागू होता है या उक्त अधिकारियों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पृथक से कोई दिशा निर्देश है, उन्हें लिखित रूप से अवगत करायें। (घ) जो अधिकारी/कर्मचारी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे, उन्हें कब तक मूल विभाग भेजा जावेगा? क्या राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के नियम अलग-अलग है।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतः चार वर्ष। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक सवंर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं स अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में आवश्यक नहीं।
प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिए जाने पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 2471 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर समस्त लाभ प्राप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं? क्या शासन इनकी मांगों पर विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ तो क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान, वरिष्ठता के आधार पर पदनाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक से ग्रेच्युटी मिलना, पुरानी पेंशन का लाभ आदि मांगे शासन द्वारा पूर्ण की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बतावे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 के द्वारा जारी सेवा शर्तों के अनुसार लाभ दिया जा रहा हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित सेवा शर्तों की कंडिका-3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की पदोंन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिये जाने का प्रावधान हैं, शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के आधार पर ग्रेच्युटी प्राप्त होगी, इस संवर्ग के लोक सेवकों हेतु अशंदायी पेंशन योजना लागू हैं, पुरानी पेंशन संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत सी.एम. राइज स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 2490 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है और कितने प्रारम्भ हो चुके है? (ख) केन्ट विधानसभा में कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है और कितने प्रारम्भ हो चुके है? (ग) तथा कितने स्कूलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और कितनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जबलपुर जिले में 10 सीएम राइज़ स्कूल स्वीकृत है एवं समस्त 10 प्रारंभ हो चुके हैं। (ख) केन्ट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शा.उ.मा.वि. करोंदी ग्राम स्वीकृत है एवं प्रारंभ हैं। (ग) जबलपुर जिले में 01 सीएम राइज़ स्कूल शा. उ.मा.वि बरेला का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।
स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना में नवीन मार्ग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 2514 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले में मुख्यमंत्री सड़क जो कि वनग्रामों में बनी हुई है अथवा वन क्षेत्रों से निकल कर बनी है उसको अन्य राजस्व ग्रामों की भांती प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) हरदा जिले में विगत 4 वर्षों में कौन-कौन से नवीन मार्ग व मरम्मत मार्ग स्वीकृत हुए तथा आज दिनाँक में उनकी क्या स्थिति है? (ग) उक्त नवीन व मरम्मत मार्गों की किन-किन अधिकारियों द्वारा व कब-कब जाँच की गई व उन्होंने क्या पाया? (घ) यह उक्त मार्ग गुणवत्ताविहीन हैं क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। हरदा जिले में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई हरदा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जोड़े गये ग्रामों की जनसंख्या 500 से कम होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पात्र ग्राम नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी ऐसे ग्रेवल मार्ग जो वन भूमि में आते है, एम.पी.आर.सी.पी. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, उन मार्गों को डामरीकरण हेतु स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत विगत 04 वर्षों में विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत स्वीकृत नवीन मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है एवं मरम्मत कार्य से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत विगत 04 वर्षों में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (ग) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2515 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदा जिले में प्राथमिक, माध्यमिक व हायर सेकण्डरी स्कूलों में कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं और रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी पद की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 2546 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत किया गया है, यदि हाँ तो जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर किसको किस दिनांक से नियुक्त किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य समस्त कार्यों के लिये सक्षम अधिकारी नहीं माना जाता है, यदि हाँ तो क्यों? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी सौपें गये हैं यदि हाँ तो फिर जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी द्वारा शिक्षा विभाग की नस्तियों पर यह आपत्ति दर्ज क्यों की जाती है कि निवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है और न ही यह अधिसूचना जारी हुई है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रमुख है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि नहीं तो निवाड़ी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित करने का क्या औचित्य है? (ड़) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी का डी.डी.ओ. कोड कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विभागीय आदेश क्र. 1723922578/2022/20-1 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा श्री शैलेन्द्रनाथ नीखरा, प्राचार्य उ.मा.वि. को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी के पद पर पदस्थ किया गया था। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को डी.डी.ओ. कोड आवंटित न होने के कारण तथापि राज्य शासन द्वारा जब किसी लोक सेवक को पदस्थ किया जाता है तो संबंधित पद को धारण करने वाले लोक सेवक को नियमानुसार धारित पद की शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी को डी.डी.ओ. कोड आवंटित करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड़) उत्तरांश ''ग'' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक शालाओं के भवनों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 2597 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर में ऐसी प्राथमिक शलाएं जो जर्जर भवनों में संचालित हो रही हैं। क्या ऐसे भवनों को चिन्हित कर उक्त जर्जर भवनों हेतु कोई योजना बनायी गई है? जर्जर भवन में संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं? योजना अभी किस स्वरूप में है? सूची उपलब्ध करावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अशोकनगर विधानसभा में 05 प्राथमिक शाला भवन जीर्ण-शीर्ण जर्जर अवस्था में है। जी हाँ। उक्त शालाओं की कक्षाएं जर्जर भवन में संचालित नहीं की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में जीर्ण-शीर्ण भवन के लिए नवीन भवन निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य किया जा सकेगा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 2598 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा. विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? उक्त में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? कितने स्कूलों की संपूर्ण राशि संबंधित एजेंसी द्वारा आहरण कर ली गई हैं किंतु कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं? स्कूलों के नाम, स्थान, एजेंसी का नाम सहित वर्षवार पृथक-पृथक विवरण देवें? (ख) अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.विद्यालय, मा.विद्यालय, हाई स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति जीर्णशीर्ण व जर्जर हैं? स्थान के नाम सहित विवरण दें। इनके स्थान पर नवीन बिल्डिंग की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर क्या कोई योजना प्रचलित हैं? यदि हाँ तो कब तक निर्माण कार्य किया जावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में 03 अतिरिक्त कक्ष एवं 09 शौचालय, माध्यमिक विद्यालयों में 03 अतिरिक्त कक्ष कुल 15 कार्य हेतु राशि स्वीकृति की गई। समस्त 15 निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है। वर्ष 2022-23 में 06 प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत के कार्य स्वीकृति किये गये है, जो प्रगतिरत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में शासकीय कन्या हाईस्कूल शाढौरा एवं शासकीय कन्या उ.मा.वि. अशोकनगर के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोनों प्रकरणों में पुनरीक्षित लागत वांछित है। इसलिए उक्त दोनों कार्य अप्रारंभ है। शेषांश जानकारी निरंक है। (ख) अशोकनगर विधानसभा में 03 माध्यमिक विद्यालय एवं 05