मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
दिसम्बर, 2022 सत्र
मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
बालाघाट
जिले में स्व-सहायता
समूहों को
भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
1. ( *क्र. 195 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में पोषण आहार वितरण हेतु कुल कितने स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं? स्व-सहायता समूहों के नाम तथा उनके द्वारा जिन आगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरित किया जाता है? उनके नाम विकासखण्ड अनुसार देवें। (ख) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले के स्व-सहायता समूहों को विगत पांच से छ: महीनों से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान में विलम्ब का कारण बताते हुए विलम्ब के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बालाघाट जिले में पोषण आहार वितरण हेतु कुल 1168 स्व-सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। माह जुलाई 2022 के अतिरिक्त स्व-सहायता समूह द्वारा समय-सीमा में उपलब्ध कराये गए माह सितम्बर 2022 तक के देयकों का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत कार्यों की लेप्स राशि का पुर्नआवंटन
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
2. ( *क्र. 337 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत धार विधानसभा से राशि रूपये 22.01 लाख समर्पित हुई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समर्पित हुई राशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुर्नआवंटन नहीं होने से विकास कार्यों की पूर्णता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? (ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार समर्पित हुई राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में पुर्नआवंटन किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या इस अनुपूरक बजट में उक्त समर्पित राशि रूपये 22.01 लाख का पुर्नआवंटन वित्त विभाग के माध्यम से किया जावेगा? (घ) क्या इसी अनुरूप जनभागीदारी निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की समर्पित राशि का पुर्नआवंटन नहीं होने से विकास कार्य लंबित चल रहे हैं? उक्त राशि का पुर्नआवंटन कब तक किया जा सकेगा? पुनर्आवंटन
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग धार द्वारा राशि उपयोग न करने के फलस्वरूप व्यपगत हुई है। (ख) योजनांतर्गत अपूर्ण कार्यों के संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-01/2020/23/यो.आ.सा./भोपाल दिनांक 08.09.2020 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु जिलों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध उस विधानसभा क्षेत्र के आवंटन से इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि जारी की जाये। (ग) जी नहीं। उत्तर ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की जाती है। योजनांतर्गत व्यपगत राशि हेतु अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। (घ) जी हाँ। जनभागीदारी योजना निरन्तर योजना है। वर्ष 2021-22 की समर्पित राशि के पुर्नआवंटन का प्रावधान नहीं है। जनभागीदारी योजना में अगले वित्तीय वर्ष में विभाग को आवंटित राशि से उपलब्ध आवंटन अनुसार विभिन्न जिलों को राशि आवंटित किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्य लायसेंस रजिस्ट्रेशन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( *क्र. 888 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी तरह की खाद्य सामग्री बेचने वालों को खाद्य लायसेंस प्राप्त करना एवं रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? यदि हाँ, तो इस नियम के अंतर्गत भोपाल में कितने खाद्य सामग्री विक्रेताओं ने आज दिनांक तक लायसेंस प्राप्त किया है और रजिस्ट्रेशन कराया है तथा कितने लोग बिना लायसेंस एवं पंजीयन के खाद्य सामग्री बेच रहे हैं? पृथक-पृथक संख्या बताई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विक्रेताओं को नियंत्रित एवं निरीक्षण के लिये कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? उनके नाम एवं पद बताते हुए उनकी पदस्थापना की अवधि बताई जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 15 नवम्बर, 2022 तक कितने लीगल सैम्पल कब-कब लिये गये, खाद्य विक्रेताओं के नाम पता बताते हुये यह बताया जाये कि उनकी रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? उनका परिणाम क्या रहा? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित सैम्पल के विरूद्ध कितने प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक खाद्य लायसेंस प्राप्त करने वाले खाद्य विक्रेताओं की संख्या 2390 एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाले खाद्य विक्रेताओं की संख्या 15668 है। बिना लायसेंस खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 01 एवं बिना पंजीयन खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 16 प्रकरण न्यायालय में लगायें गये हैं। (ख) संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र ''2'' के कॉलम 07 पर दर्शित है।
नियम विरुद्ध अस्पतालों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( *क्र. 721 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में विगत 5 वर्षों में किन-किन अस्पतालों में कब-कब अग्नि दुर्घटना घटित हुई है? कितनी-कितनी जनहानि हुई है? (ख) क्या दिनांक 3 अगस्त, 2022 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी पत्र जिसमें जिलों के समस्त पंजीकृत निजी नर्सिंग होम के निरीक्षण आदि के निर्देश दिए गये थे? यदि हाँ, तो उक्त के पालन में किन-किन निजी नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त किया गया है? (ग) क्या दिनांक 6 अगस्त, 2021 को मंत्रालय द्वारा नर्सिंग होम के नियमित निरीक्षण किये जाने के संबंध में जारी पत्र में अनेक्सर-1 में लीगल कम्प्लाइन्स के अंतर्गत भवनों का बिल्डिंग कम्पलीशन लायसेंस उल्लेखित था? यदि हाँ, तो 3 अगस्त, 2022 को जारी पत्र में बिल्डिंग कम्पलीशन के स्थान पर बिल्डिंग परमीशन शब्द क्यों लिखा गया? दोनों शब्दों की क्या-क्या परिभाषाएं एवं मायने हैं? (घ) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बिल्डिंग कम्पलीशन सर्टिफिकेट एवं अस्थाई फायर एन.ओ.सी. के बगैर किसी भवन में निजी नर्सिंग होम संचालन की अनुमति जारी की जा सकती है? (ड.) जबलपुर में विगत दिनों निजी अस्पताल में घटित अग्नि दुर्घटना की संभागायुक्त द्वारा की गयी जाँच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जबलपुर जिले में दिनांक 01/08/2022 को न्यू लाईफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अग्नि दुर्घटना घटित हुई है। उक्त अग्निकांड में कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई है। (ख) जी हाँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संदर्भित निर्देश के पालन में 34 नर्सिंग होम के पंजीयन निरस्त किए गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 1997 के अनुसूची-दो के ख (एक) अनुसार उपचर्यागृह के लिए उपयोग में लाए गए भवन के संबंध में समय-समय पर प्रवृत्त सुसंगत नगर पालिक उप विधियों को पालन किया जाना है। तदानुसार म.प्र. नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 के परीक्षण एवं प्रादेशिक प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 03/08/2022 को जारी पत्र में बिल्डिंग कम्पलीशन के स्थान पर बिल्डिंग परमीशन की जानकारी चाही गई। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 2 (51) में परिभाषित भवन अनुज्ञा से अभिप्रेत है 'विकास कार्य अथवा भवन निर्माण करने तथा उसे इन नियमों द्वारा विनियमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लिखित में कोई प्राधिकार, जो कि अन्यथा विधि विरूद्ध हो जाएगा। 'उक्त नियम के नियम 102 में भवन पूर्णता का प्रमाण-पत्र परिभाषित है जिसके अनुसार 'प्रत्येक स्वामी भवन के पूर्ण हो जाने पर उसके अधिभोग के पूर्व प्राधिकारी से इस आशय का पूर्णता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा कि मंजूर की गई योजना के अनुसार भवन पूर्ण हो गया है। (घ) जी नहीं। (ड.) जबलपुर में विगत दिनों निजी अस्पताल में घटित अग्नि दुर्घटना की संभागायुक्त द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
अनुबंध एवं शर्तों अनुसार कार्य पूरा न करने वालों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( *क्र. 876 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से कराये जा रहे हैं, इन कार्यों बावत् कार्यादेश कब-कब, किन-किन संविदाकारों को किन-किन शर्तों पर दिये गये? शर्तों की प्रति देते हुये बतावें कि कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कार्यों के गुणवत्ता के सत्यापन का कार्य कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में पेयजल आपूर्ति बावत् विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? संचालित योजनाओं के कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? इन कार्यों को कराए जाने बावत् कार्यादेश किन-किन संविदाकारों को कब-कब अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए गए? शर्तों अनुसार क्या कार्य कराए जा रहे हैं? अगर नहीं तो इस पर कार्यवाही कब-कब किन-किन पर की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में जल जीवन मिशन के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है? प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी जनपदवार, ग्राम पंचायतों की देवें। कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है, कितनी ग्राम पंचायतों को इस योजना का कार्य पूर्ण कर मीठा पानी पीने हेतु दिया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जिन संविदाकारों को अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यादेश जारी किये गए थे, शर्तों के पालन में कार्य समय में पूर्ण नहीं कराए गए, जो कार्य कराए गए उन में गुणवत्ता की कमी के साथ उपयोग की गई सामग्री की जांच सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं की गई तो इन सब अनियमितताओं के लिए किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही किस तरह की करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता
[वित्त]
6. ( *क्र. 957 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों से कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि दोनों को समान मंहगाई भत्ता देने का प्रावधान हैं? (ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है तथा कब से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जावेगा? (ग) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर को डी.ए. बढ़ोत्तरी के लिए एक दूसरे की कानूनी अनिवार्यता समाप्त करने का प्रयास चल रहा है? यदि हाँ, तो पेंशनर्स के हित में कानूनी अनिवार्यता कब तक समाप्त कर दी जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर मंहगाई राहत भुगतान की जाती है, जबकि कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन पर मंहगाई भत्ता भुगतान किया जाता है। मंहगाई राहत एवं मंहगाई भत्ता में तुलना नहीं की जा सकती है। (ख) प्रश्नांश "क'' के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
नियम विरूद्ध पदस्थापना
[वाणिज्यिक कर]
7. ( *क्र. 960 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री पी.के. सिंह उपायुक्त, वाणिज्यिक कर भोपाल के विरूद्ध रिश्वत लिये जाते हुए पकड़े जाने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब से एवं कहाँ? (ख) क्या स्थानांतरण नीति 2022 की कण्डिका 40 के रहते उन्हें भोपाल में ही पदस्थ किया जा सकता है? (ग) यदि नहीं, तो उन्हें भोपाल में पदस्थ क्यों रखा गया है एवं अपीलीय उपायुक्त का कार्य क्यों दिया गया है? (घ) क्या विभाग ऐसे अधिकारी को पदस्थ करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए श्री पी.के. सिंह को अन्यत्र पदस्थ करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) श्री पी.के. सिंह, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग-1 के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में अपराध क्रमांक 69/13 धारा, धारा 13 (1) (डी) एवं धारा 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 दर्ज है। लोकायुक्त द्वारा माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में अभियोजन पत्र 28-03-2014 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। लोकायुक्त कार्यालय का पृ.क्र. 1960/वि.पु.स्था./2014 दिनांक 29.03.2014 संलग्न परिश्ष्टि अनुसार है। (ख) स्थानांतरण नीति 2022 की कण्डिका 40 अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हो, उनकी तैनाती कार्यपालिक (executive) पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकरियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यत: कार्यपालिक (executive) पदों पर नहीं किये जाने का उल्लेख है। श्री पी.के. सिंह उपायुक्त वाणिज्यिक कर को कार्यालय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल परिक्षेत्र में पदस्थ किया गया है तथा अपीलों के निर्वर्तन का अतिरिक्त कार्य उन्हें सौंपा गया है। अपीलीय उपायुक्त का पद कार्यपालिक पद नहीं है। स्थानांतरण नीति की उक्त कंडिका में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष में पदस्थ करने या नहीं करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार श्री पी.के. सिंह, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को भोपाल में ही पदस्थ किये जाने में स्थानांतरण नीति-2022 की कंडिका-40 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। श्री सिंह को शासनादेश क्रमांक एफ ए 6 (ए) 64/2013/1/पांच, दिनांक 02.12.2015 द्वारा कार्यालय अपर आयुक्त, परिक्षेत्र भोपाल में पदस्थ किया गया है। विभाग में उपायुक्त वाणिज्यिक कर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत उपायुक्तों की संख्या कम एवं लंबित अपील प्रकरणों की संख्या अधिक होने से अपीलीय उपायुक्त का कार्य दिया गया है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
8. ( *क्र. 227 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले में जिला आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक आबकारी अधिनियम व राजपत्र के निर्देशों के अनुसार मदिरा दुकानों में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा के विक्रय के सम्बंध में कितने प्रकरण दर्ज किए गए? विक्रेता के नाम सहित बताएं। (ख) वर्ष 2021-22 हेतु राज्य में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के नवीनीकरण/टेंडर द्वारा निष्पादित निर्देश की कंडिका 21.4 के गंभीर उल्लंघन के लिए लाइसेंसी के विरुद्ध कंडिका 21.5 में क्या कार्यवाही प्रावधानित की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार दर्ज प्रकरण में मदिरा विक्रेता/लाइसेंसी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या यह कार्यवाही प्रश्नांश (ख) में वर्णित कंडिका 21.5 में प्रावधानित अनुसार है? यदि नहीं, तो इसका उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन/विभाग क्या कार्यवाही करेगा और कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं वर्ष 2021-22 में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2021-22/36/150, दिनांक 15.05.2021 तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41, दिनांक 21.01.2022 में प्रावधानित अनुसार, सिवनी जिले में मदिरा दुकानों में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा के विक्रय के संबंध में प्रश्नाधीन अवधि में तीन प्रकरण दर्ज किए गए, विक्रेता के नाम सहित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- 1. वर्ष 2021-22 में विदेशी मदिरा बारापत्थर, लायसेंस मेसर्स आनंद सिंह बघेल पार्टनर श्री राजेश साहू। 2. वर्ष 2021-22 में विदेशी मदिरा दुकान बरघाट, लायसेंसी श्री कन्हैयालाल पात्रे। उपरोक्त लायसेंसियों द्वारा संचालित मदिरा दुकानों पर निर्धारित अधिकतम विक्रय दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने के एक-एक प्रकरण दर्ज किये गये थे। 3. वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक कम्पोजिट मदिरा दुकान पांडियाछपारा लायसेंसी श्री राकेश मिश्रा द्वारा संचालित मदिरा दुकानों पर निर्धारित अधिकतम विक्रय दर से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने का एक प्रकरण दर्ज किया गया था। (ख) वर्ष 2021-22 में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7-ठेका/2021-22/36/150, दिनांक 15.05.2021 की कण्डिका क्रमांक-21.4 में प्रावधानित है कि ''मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (MRP) अथवा उसके बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा। ''कण्डिका क्रमांक-21.5 में प्रावधानित है कि निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य (M.R.P.) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर संबंधित मदिरा का स्वीकृत लायसेंस कम से कम एक दिन के लिये अथवा अधिकतम पांच दिन के लिये निलंबित किया जायेगा। दो से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जा सकेगा। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कलेकटर, जिला सिवनी के आदेश क्रमांक 2416, दिनांक 14.10.2021 एवं आदेश क्रमांक 289, दिनांक 03.02.2022 तथा आदेश क्रमांक 2699, दिनांक 24.11.2022 द्वारा संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। उक्त आदेशों की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपरोक्त कार्यवाही नियमों अनुरूप होने से किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
महाकाल मंदिर में प्रसादी के कव्हर पर चित्र
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
9. ( *क्र. 648 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महाकालेश्वर मंदिर में क्या कारण है कि प्रसादी वितरण के कवर पर महाकाल महाराज के चित्रों को छपवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है? यदि हाँ, तो छपे हुए मिष्ठान के कागजों को कूड़ेदान में फेंकने अथवा सड़क पर पड़े रहने के कारण हमारी आस्था पर कुठाराघात करने के लिए इस कृत्य के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक की जावेगी? (ख) श्री महाकालेश्वर समिति द्वारा विगत पांच वर्षों में कितनी बैठक आयोजित की है? सभी बैठकों का कार्यवाही विवरण और एजेंडा उपलब्ध कराएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। मंदिर के शिखर का चित्र छापा जा रहा है। किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत व आस्था का कुठाराघात नहीं किया गया। प्रसादी कव्हर का चित्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा विगत पांच वर्षों से 20 बैठकें आयोजित की हैं। सभी बैठकों का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।
कोविड-19 के दौरान क्रय एवं वितरित सामग्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 629 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कोविड-19 के दौरान आमजन के स्वास्थ्य लाभ के तहत सी.एम.एच.ओ. ग्वालियर, अस्पताल अधीक्षक एवं जी.आर. मेडिकल कॉलेज जयारोग्य चिकित्सालय समूह द्वारा क्या-क्या सामग्री (दवायें, संसाधन, उपकरण आदि) क्रय की गईं? उस पर कितनी राशि व्यय हुई? (ख) सामग्री क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? क्या कोई आम इश्तहार/विज्ञप्ति जारी की गई? यदि हाँ, तो बतायें। सामग्री किससे क्रय की? क्या शासन द्वारा निर्धारित भण्डार नियमों का पालन किया? यदि हाँ, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों? इससे शासन को कितने राजस्व की हानि हुई? (ग) क्रय की गई सामग्री (दवायें, संसाधन, उपकरण आदि) का कहां-कहां किस प्रकार वितरण किया एवं उसका किस प्रकार तथा कितना वास्तविक उपयोग हुआ? क्रय एवं वितरण तथा उपयोग का किन-किन के द्वारा कब-कब सत्यापन/प्रमाणीकरण किया गया? वितरण/उपयोग उपरांत कितनी राशि की सामग्री किस कारण खराब हुई? (घ) दवायें क्रय करने हेतु जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से उत्तर-दिनांक तक कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? कितनी राशि व्यय हुई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर द्वारा क्रय की गई सामग्री एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर द्वारा सामग्री का क्रय म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि. एवं हाईटस के माध्यम से किया गया एवं सी.एम.एच.ओ. ग्वालियर एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा सामग्री का क्रय म.प्र.प.हे.स.कॉर्पो.लि., भारत शासन के पोर्टल जेम इंण्डिया एवं स्थानीय स्तर पर स्वीकृत निविदा से किया गया। जी हाँ, भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर द्वारा दवाएं एवं सर्जिकल सामग्री का वितरण चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती कोविड मरीजों के लिए वार्डों द्वारा किए गए इन्डेन्टों के माध्यम से वार्डों एवं विभागों को किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा सामग्री का वितरण कार्यालय के अधीन समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं, कोविड केयर सेन्टर, आइसोलेशन हेतु किया गया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसरों, इंचार्जों, नोडल अधिकारी, समिति द्वारा स्टोर से दवाएं प्राप्त कर ऑनलाईन व्हाउचरों का सत्यापन किया गया है। किसी भी प्रकार की सामग्री खराब नहीं हुई है। (घ) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर को प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
जिला चिकित्सालय बुरहानपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 1026 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय बुरहानपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में कितने भरे हुये हैं? क्या शेष रिक्त पदों की राज्य शासन द्वारा पदपूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक पदवार पृथक-पृथक जानकारी से अवगत करावें। (ख) जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कितने डॉक्टरों का स्थानान्तरण अन्य जिलों में किया है तथा रिक्त हुये डॉक्टरों के पदों पर कितनी नवीन पदस्थापना की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही तथा पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों के चयन द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों एवं पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों की बंधपत्र अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) 03 चिकित्सकों का स्थानांतरण अन्य जिले में किया गया है। 04 चिकित्सकों की पदस्थापना जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में की गई है। उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है।
संस्कृति विभाग में टेण्डर निरस्त करने की जानकारी
[संस्कृति]
12. ( *क्र. 1009 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग को कौन-कौन सी मदों में कौन-कौन सी योजनाओं में 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितना-कितना बजट आवंटित हुआ तथा आवंटित बजट के विरूद्ध कितना-कितना खर्च हुआ? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संस्कृति विभाग ने कार्यक्रमों व आयोजनों में विभिन्न तरह की व्यवस्था एवं कार्यक्रमों व आयोजनों के प्रचार-प्रसार के लिए 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी बार कितने टेंडर निकाले एवं कौन-कौन से टेण्डर कितनी बार निरस्त किये गये एवं टेंडर को निरस्त कर कब-कब दोबारा टेंडर निकाले गये? टेंडर निरस्त करने के क्या कारण थे? (ग) यदि टेंडर में त्रुटियां थी, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? एक टेंडर को बनाने में उसे प्रचारित, प्रसारित एवं प्रकाशित करने में कितना-कितना खर्च होता है और अभी तक टेंडर पर कितना व्यय हुआ? इस व्यय के लिए कौन-कौन दोषी है? क्या जिम्मेदारों से वसूली की जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) टेंडर में कंपनियों के चयन की क्या प्रक्रिया थी? इसका संपूर्ण विवरण तथा नियम एवं निर्देश उपलब्ध करावें। तकनीकी और वित्तीय समिति यदि बनी थी, तो उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें। टेंडर में कितनी कंपनियां शामिल हुईं? किस कंपनी को किस कारण शामिल किया गया और किस कारण निरस्त (रिजेक्ट) किया गया? विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए चयनित सेवा प्रदाता कंपनी और उसकी विभिन्न कार्यों के लिए क्या दरें हैं? (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक विभाग के उत्सवों एवं आयोजनों में किन-किन कलाकारों को बुलाया गया? वर्षवार, जिलावार, प्रदेश स्तर पर आयोजनवार कलाकारों के भुगतान और अन्य व्यय की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (च) प्रश्नांश (ड.) के संदर्भ में बतावें कि विभाग द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं, एन.जी.ओ., पंजीकृत संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं को कार्यक्रम करने के लिए सहयोग और अनुदान देने के लिए क्या-क्या नियम-निर्देश हैं? उसके अनुरूप दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक ऐसी कितनी संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया? संस्थावार, जिलावार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) संस्कृति संचालनालय एवं उसके अनुषंगों के कार्यक्रमों व आयोजनों में विभिन्न तरह की व्यवस्था एवं प्रचार-प्रसार हेतु 01 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक e Procurement System Government of Madhya Pradesh के ऑनलाईन पोर्टल से तीन बार टेण्डर निकाले गए एवं नियमानुसार इनका समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कराया गया। फ्लेक्स आकल्पन एवं मुद्रण फोटोग्राफी, डिजिटल प्रिंटिंग एवं वीडियो शूटिंग, विविध मुद्रण, ध्वनि व्यवस्था, बिछायत एवं टेण्ट संबंधी की निविदाएं एक बार निरस्त की गई। फिल्म निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, व्यवसायिक सेवा प्रदाता, वेबसाईट निर्माण, मंच प्रदर्शनी आकल्पन एवं संयोजन, टैक्सी वाहन, के लिए दो बार निविदायें निरस्त की गई। दिनांक 16 सितम्बर, 2021 एवं 14 जनवरी, 2022 को विज्ञापन जारी कर दोबारा निविदा आमंत्रित की गई। ऐसी निविदायें जो निरस्त की गई हैं :- वे नियमानुसार निर्धारित शर्तों तथा तकनीकी योग्यता के अनुरूप नहीं पाये जाने और पर्याप्त संख्या में निविदायें प्राप्त न होने के कारण निविदाएं निरस्त की गई हैं। (ग) टेण्डर में त्रुटियां किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के कारण नहीं होने से कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) टेण्डर में कंपनियों के चयन के प्रक्रिया, नियम एवं निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। वित्तीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। टेण्डर में शामिल कंपनियां और उनके निरस्त की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार है। विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए चयनित सेवा प्रदाता कंपनियां और उसके विभिन्न कार्यों के लिए दरें परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''पांच'' अनुसार है। (च) नियम निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''छ:'' अनुसार है। 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक दिए गये अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''सात'' अनुसार है। उपरोक्तानुसार अनुदान प्राप्त संस्थाओं की जिलावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''आठ'' अनुसार है। शेष परिशिष्ट के प्रपत्र ''सात'' अनुसार।
विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की राशि पुर्नआवंटित किए जाने बावत्
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
13. ( *क्र. 609 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 में विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों हेतु कितनी राशि पुर्नआवंटित की जाने की कार्यवाही होना है? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त संबंध में पत्र क्रमांक 228, दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से आयुक्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग एवं दिनांक 21.10.2022 को पत्र क्रमांक 659 के माध्यम से प्रमुख सचिव, योजना एवं आयुक्त आर्थिक सांख्यिकी विभाग को पत्र लिखकर उक्त जमा राशि पुर्नआवंटित किए जाने का अनुरोध किया था? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के क्रम में हाँ तो उक्त पत्रों के क्रम में क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक स्वीकृत कार्यों की उक्त राशि पुर्नआवंटित की जायेगी? निश्चित तिथि से अवगत करायें। (घ) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि में विधायक निधि से अनुशंसित कितने निर्माण कार्य पूर्ण किए गये एवं कितने निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद भी अपूर्ण एवं अप्रारंभ स्थिति में हैं, अपूर्ण रहने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें एवं कार्य अपूर्ण रहने के लिए दोषी निर्माण एजेन्सी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, के संबध में भी जानकारी उपलब्ध कराएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विदिशा जिले के विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 की व्यपगत राशि रुपये 55,24,997/- की अतिरिक्त आवंटन के रूप में मांग की गई है। योजनांतर्गत अपूर्ण कार्यों के संबंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-01/2020/23/यो.आ.सा./भोपाल दिनांक 08.09.2020 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु जिलों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपलब्ध उस विधानसभा क्षेत्र के आवंटन से इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि जारी की जाये। (ख) अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के क्रम में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। राशि आवंटित करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। योजनांतर्गत अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
घर-घर नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
14. ( *क्र. 434 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर में पानी सप्लाई के कनेक्शन दिए जाने की योजना कब से संचालित की जा रही है? इस योजना के लिए राज्य में किसे क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है? इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंश है? (ख) योजना प्रारंभ किए जाने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र निवास में कितनी लागत से कितने ग्रामों एवं कितने घरों में पानी पहुंचाए जाने के कार्य आदेश अनुबन्धकर्ताओं को दिए गए हैं? कितने ग्रामों के कितने घरों में पानी की सप्लाई वर्तमान में की जा रही है? (ग) योजना से संबंधित कार्य वन विभाग पर होने के कारण विधान सभा क्षेत्र निवास में कितनी लागत की योजना के लिए कितने हेक्टेयर वन भूमि की वन संरक्षण कानून 1980 के तहत अनुमति लिए जाने का कार्य वर्तमान में किस-किस अनुबन्धकर्ता के द्वारा किया जा रहा है? उसे दिए गए कार्य आदेश की प्रति सहित बतावें। (घ) वन भूमि से संबंधित वन संरक्षण कानून 1980 के तहत अनुमति की प्रत्याशा में किस-किस योजना का कार्य किस एजेन्सी के द्वारा किस अनुबन्धकर्ता से वर्तमान में करवाया जा रहा है? यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 15 अगस्त 2019 से। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को। भारत सरकार का 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 50 प्रतिशत। (ख) विधानसभा क्षेत्र निवास में नारायणगंज-बीजाडांडी समूह जलप्रदाय योजना लागत रू.180.82 करोड़ से 182 ग्रामों के 11450 घरों में तथा एकल ग्राम योजनाएं कुल लागत रू.91.118 करोड़ से 262 ग्रामों के 44785 घरों में पानी पहुंचाये जाने के लिये कार्यादेश अनुबंधकर्ताओं को दिये गये हैं। वर्तमान स्थिति में एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से 42 ग्रामों के 6246 घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है। (ग) निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में पेयजल व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( *क्र. 213 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत कितनी आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो निर्माण कंपनी को कितने-कितने कार्य दिये गये हैं? स्वीकृत लागत राशि, निर्माण कंपनी की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत योजना का किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाईं गईं? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने से आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पेयजल सुविधा नहीं मिल पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या शासन जिम्मेदार पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो तिथि एवं समय बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 1106 आंगनवाड़ियों और 2234 स्कूलों में पेयजल योजना स्वीकृत की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सत्यापन में कोई कमी नहीं पायी गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन अंतर्गत नल से जल की व्यवस्था की जाना है, पूर्व की वैकल्पिक पेयजल सुविधा उपलब्ध है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पेयजल व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
16. ( *क्र. 822 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं, जहां प्रश्न दिनांक तक केंद्र सरकार के मापदण्डानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 55 लीटर पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है? (ख) उपरोक्त गांव में मापदण्डानुसार पानी पहुंचाने के लिए क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त गांवों में जल जीवन मिशन अंतर्गत तरपेड़ बांध आधारित तरपेड़-छतरपुर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत है।
आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 851 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता वर्ष 2018 से आंदोलन करते हुए अपने वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं? क्या शासन इनकी मांगों पर विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक इनकी वेतन वृद्धि की मांगें पूर्ण की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
18. ( *क्र. 1001 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 के बाद प्रदेश में व्यापम तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में किस-किस वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है? क्या दोनों विभागों द्वारा आरक्षण की सीमा अलग-अलग है? यदि हाँ, तो कारण क्या है? (ख) विभाग द्वारा आरक्षण के संदर्भ में व्यापम तथा लोक सेवा आयोग को भेजे गए निर्देश की प्रति देवें। (ग) बतावें कि इस संदर्भ में न्यायालयीन प्रक्रिया में क्या चल रहा है? क्या आरक्षण पर ठोस नीति नहीं बनने से परीक्षाओं के परिणाम पर निरंतर न्यायालय में वाद दायर हो रहे हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि दोनों भर्ती एजेंसी के आरक्षण के संदर्भ में कुल मिलाकर कितने प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं? (घ) शासन इस संदर्भ में ठोस कार्यवाही कब करेगा तथा इस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाएगा? क्या राज्य सेवा परीक्षा के लिये विभाग द्वारा परिणाम घोषित करने के लिए जो सूत्र दिया गया है, वह व्यापम पर भी लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश की शासकीय नौकरियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। दिव्यांगजनों को (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) 6 प्रतिशत (होरिजेण्टल), महिलाओं को (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणियों में) 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (होरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्टवाईज) तथा भूतपूर्व सैनिकों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में क्रमश: 10 एवं 20 प्रतिशत (होरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षण का प्रावधान है। जी, नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) म.प्र. लोक सेवा आयोग में रिजर्वेशन से संबंधित वर्तमान में कुल 70 प्रकरण माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की तीनों बेंच के समक्ष लंबित हैं तथा कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष पी.सी.आर.टी. परीक्षा 2020 के अंतर्गत महिला आरक्षण से संबंधित याचिका क्रमांक 8757/2022 अदिति तिवारी व अन्य तथा भूतपूर्व सैनिक आरक्षण से संबंधित याचिका क्रमांक 9253/2022 अजीत सिंह व अन्य वि.म.प्र. शासन व अन्य विचाराधीन है। (घ) सा.प्र.वि. के पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2022 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित करने हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है। अत: यह कहना उचित नहीं है कि शासन ठोस कार्यवाही कब करेगा। व्यापम में वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बटेश्वरा मंदिर हेतु प्राप्त एवं व्यय राशि
[संस्कृति]
19. ( *क्र. 1014 ) श्री राकेश मावई : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा मुरैना की ग्राम पंचायत पढ़ावली अंतर्गत आने वाले पुरातत्व विभाग के बटेश्वरा मंदिरों को शासन द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी तथा उस राशि से कौन-कौन से कार्य किसके द्वारा कराए गए? वर्षवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त की गयी राशि किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी व्यय की गयी तथा उन कार्यों का कितना-कितना मूल्यांकन किस के द्वारा किया गया? मूल्यांकन की प्रतियों सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) बटेश्वरा मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होने के कारण मंदिर हेतु संस्कृति विभाग द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार।
टेक होम राशन का वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
20. ( *क्र. 504 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 2021 के दौरान अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी राशि का कितना-कितना टेक होम राशन वितरण किया गया? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा कितनी राशि का कितना-कितना टेक होम राशि का राशन वितरण किया गया? (ग) क्या उपरोक्त टेक होम राशि वितरण में कोई अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुरैना जिले के सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्णित अवधि में टेक होम राशन के वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) टेक होम राशन के देयकों का संधारण आंगनवाड़ीवार नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार वितरित टेक होम राशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पोषण आहार के क्रय एवं परिवहन में वित्तीय अनियमितता
[महिला एवं बाल विकास]
21. ( *क्र. 700 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक ग्वालियर जिले अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में पोषण आहार क्रय हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध वर्षवार कितनी राशि से कितनी मात्रा में पोषण आहार किस फर्म/संस्था/ठेकेदार से क्रय किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक क्रय किया गया पोषण आहार किस स्थान से ग्वालियर जिला तथा आंगनवाड़ी कार्यालयों तक किस वाहन (वाहन का मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर) से कितनी मात्रा में किस दिनांक को भेजा गया? प्रत्येक वाहन की परिवहन भाड़ा की कितनी राशि किस दिनांक को भुगतान की गयी? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण प्रदान करेंl (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार 2018-19 से 2020-21 में पोषण आहार क्रय एवं परिवहन में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में आपत्तियां की गयी हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार की आपत्तियां की गयी हैं? विवरण प्रदान करें तथा CAG की रिपोर्ट की प्रति प्रदान करेंl क्या इन आपत्तियों की जांच करा कर CAG को उत्तर भेजा गया? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करवाई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिलेवार पूरक पोषण आहार क्रय हेतु बजट राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। ग्वालियर जिले में वर्णित अवधि में पूरक पोषण आहार क्रय एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में एम.पी. एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मण्डीदीप एवं वर्ष 2020-21 में एम.पी. एग्रो फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड देवास एवं शिवपुरी तथा स्व-सहायता समूह से प्राप्त किया गया। परियोजना स्तर पर प्राप्त पूरक पोषण आहार को स्थानीय स्तर पर अनुबंधित परिवहनकर्ता एवं सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भिन्न-भिन्न साधनों से भिन्न-भिन्न दिनांक को पहुंचाया गया। वर्षवार जानकारी संकलित की जा रही है। परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी केन्द्र तक परिवहन किए गए व्यय राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :- वर्ष 2018-19 राशि रूपये 7,71,323/- वर्ष 2019-20 राशि रूपये 12,52,365/- वर्ष 2020-21 राशि रूपये 8,79,692/- (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डूब प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना
[नर्मदा घाटी विकास]
22. ( *क्र. 770 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर और कुक्षी विधानसभा में कई परिवार नर्मदा नदी डूब क्षेत्र के खतरे के निशान पर निवासरत हैं या उनके घर तक नर्मदा जल आ गया है और वे लोग पानी से होकर आने-जाने को मजबूर हैं, ऐसे लोगों को डूब-क्षेत्र प्रभावित क्यों नहीं घोषित किया गया है? कब तक सर्वे कर इनको डूब प्रभावित घोषित किया जाएगा? (ख) डूब-क्षेत्र में किसानों को अपने खेतों तक आने-जाने के सभी पुराने रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, इनके लिए कब तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा? (ग) अधिकांश परिवार जिनकी जमीनें डूब क्षेत्र में थीं, उन्हें डूब-क्षेत्र प्रभावित घोषित करने के बाद वर्ष 2017 के सर्वे में उन्हें अन्यत्र पलायन करना, अन्य गांवों में निवास करना, निवास के लिए अन्य स्थान पर मकान होना बताया जाकर 5.80 लाख रुपए के पैकेज से वंचित क्यों किया गया? कब तक उन्हें उक्त पैकेज दे दिया जाएगा? (घ) नर्मदा घाटी क्षेत्र में जिन किसानों की कृषि योग्य 25 % से अधिक भूमि डूब क्षेत्र में गई है, उनमें से कई किसान अभी भी 60 लाख रुपए के पैकेज से वंचित क्यों हैं? कब तक सभी को 60 लाख रुपए का पैकेज दे दिया जाएगा? समय-सीमा सहित बताएं। (ड.) शिकायत निवारण प्राधिकरण इंदौर में वर्तमान में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण है? कब तक जजों की नियुक्ति की जाएगी।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मनावर एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों में धारा 4 के प्रकाशन के पूर्व से बैक वाटर से प्रभावित मकानों का अर्जन कर मुआवजा राशि तथा विकसित पुनर्वास स्थलों पर आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। धारा 4 के प्रकाशन के पूर्व से डूब क्षेत्र में स्थित अर्जित किये गये मकानों के अतिरिक्त किसी भी ग्राम में कोई मकान प्रभावित नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में प्रथम एवं द्वितीय चरण के सड़क एवं पुल-पुलियाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात तृतीय एवं चतुर्थ चरण के कार्य किये जाना प्रस्तावित है। (ग) वर्ष 2017 के सर्वे में, डूब क्षेत्र में निवासरत, ऐसे परिवार जो आदेश दिनांक 05.06.2017 में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण नहीं करते थे, को छोड़कर विधानसभा क्षेत्र मनावर के 888 एवं कुक्षी के 3589 परिवारों को यथोचित लाभ दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में मनावर विधानसभा क्षेत्र के 01 एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के 09 पात्र विस्थापितों को छोड़कर शेष पात्र विस्थापितों को भुगतान किया जा चुका है। शेष पात्र 10 विस्थापित जी.आर.ए. के समक्ष उपस्थित होकर राशि प्राप्त कर सकते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) सरदार सरोवर परियोजना के शिकायत निवारण प्राधिकरण में संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आरक्षित वन भूमियों की रजिस्ट्री
[वाणिज्यिक कर]
23. ( *क्र. 411 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 133, दिनांक 26.7.2022 के पटल पर प्रस्तुत उत्तर में बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा की भूमि से संबंधित 44 रजिस्ट्रियों की दी गई जानकारी में किस-किस दिनांक को की गई रजिस्ट्री भू-स्वामी हक की निजी भूमि की हैं तथा कौन-कौन सी रजिस्ट्री आरक्षित वन भूमि की हैं? (ख) 44 रजिस्ट्रियों में बताई गई भूमि से संबंधित राजस्व विभाग की खसरा पंजी, पटवारी मानचित्र, भू-अधिकार पुस्तिका का क्या-क्या ब्यौरा उल्लेखित है? किस-किस रजिस्ट्री में खसरा पंजी, पटवारी मानचित्र, भू-अधिकार पुस्तिका की प्रति संलग्न है? (ग) 44 रजिस्ट्रियों को शून्य करने, अमान्य करने, निरस्त करने का क्या-क्या आदेश किस-किस सिविल न्यायालय से किस-किस दिनांक को पारित हुआ है? इस संबंध में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित है? (घ) 44 रजिस्ट्रियों में से जो रजिस्ट्री आरक्षित वन भूमि की है, उसे निरस्त करने और रजिस्ट्री करने वाले विभागीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के संबंध में शासन क्या कदम कब तक उठायेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधानसभा परसवाड़ा जिला बालाघाट में की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
24. ( *क्र. 963 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा परसवाड़ा जिला बालाघाट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत पांच वर्षों में कब-कब कौन सी घोषणाएं की गई तथा इन घोषणाओं की पूर्ति के किए जाने हेतु शासन स्तर पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? सूचीबद्ध जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विकास कार्यों एवं अन्य कार्यों हेतु माननीय आयुष मंत्री जी द्वारा प्रश्नांकित अवधि में कब-कब किस-किस को कौन-कौन से पत्र लिखे गये? पत्रों की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्रों पर कब-कब किस-किस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की सूचीबद्ध जानकारी देवें एवं यह भी बतलावें कि किन-किन पत्रों पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई? उल्लेखित पत्रों पर कार्यवाही न करने का दोषी कौन है? शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित घोषणाओं पर अपेक्षित कार्यवाही कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
समूह पेयजल योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
25. ( *क्र. 566 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन की उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों एवं नगरों में कितनी समूह पेयजल योजनायें संचालित हैं? ग्रामवार, नगर परिषदवार जानकारी दें। क्या कोई नवीन योजनायें प्रस्तावित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं के द्वारा पूर्व से सम्मिलित ग्रामों के साथ भूमिगत जल की कमी वाले ग्रामों को सम्मिलित करने की क्या कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में उदयपुरा ग्रामीण समूह पेयजल योजना से वंचित भूमिगत जल की कमी वाले देवरी तहसील के ग्रामों में एकल ग्राम पेयजल योजना क्या सफल है? यदि नहीं, तो इन ग्रामों में नर्मदा जल प्रदाय करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ख) नर्मदा नदी से प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजना में देवरी तहसील के 36 गांव शामिल किये जाने के लिये साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांकित क्षेत्र में भूजल की कमी वाले ग्राम जिनमें एकल ग्राम पेयजल योजना साध्य नहीं है, उन्हें नर्मदा नदी आधारित प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजना में शामिल किये जाने हेतु साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
स्वास्थ्य
संस्थाओं की
स्थापना एवं उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 3 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिविल हॉस्पिटल जावरा में सिटी स्केन मशीन डायलिसिस मशीन, ट्रामा सेन्टर फिजियोथेरेपी सेंटर के साथ ही ब्लड बैंक की अत्यधिक आवश्यक महसूस की जाकर लगातार मांग की जा रही है? (ख) क्या पिपलौदा नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्षेत्रीय जनसंख्या वृद्धि तथा लगी राजस्थान की सीमा होने के कारण भी उन्नयन किया जाकर क्षमता वृद्धि की जाना आवश्यक है? इस हेतु क्या केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल के रूप में उन्नयन किया जाएगा ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर मान.मुख्यमंत्री जी, मान. मंत्री जी, मान.प्रमुख सचिव महोदय को पत्रों के माध्यम से व सदन में प्रश्नों के माध्यम से निरंतर ध्यान आकृष्ट कर किये गये आग्रह पर उपरोक्तानुसार कब तक स्वीकृतियां दी जाकर सुविधाएं मिल सकेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सिटी स्केन मशीन, डायलिसिस मशीन, ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक की मांग प्राप्त होना पाया गया है। फिजियोथेरेपी सेंटर की मांग प्राप्त होना नहीं पाया गया है। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के सम्बन्ध में निर्धारित मापदंड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलौदा नगर को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। शेष प्रश्न अनुपस्थित नहीं होता। (ग) सिविल हॉस्पिटल जावरा में सिटी स्केन मशीन संचालन हेतु शासन स्तर से सेवा प्रदाता को निर्देशित किया था, परन्तु सेवा प्रदाता द्वारा आर्थिक अव्यवहार्यता के चलते असमर्थता व्यक्त की गयी है। डायलिसिस सुविधा प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु सिविल हॉस्पिटल प्रावधानित नहीं है। फिजियोथेरेपी कार्यक्रम की कार्य योजना अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल जावरा में फिजियोथेरेपी यूनिट प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। सिविल हॉस्पिटल जावरा में प्रतिवर्ष मांग एवं आपूर्ति को देखते हुए, ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) के स्थान पर ब्लड स्टोरेज यूनिट ही संचालित किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।
उद्योग केन्द्र का उप कार्यालय की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
2. ( क्र. 4 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुख्यालय रतलाम पर एकमात्र उद्योग कार्यालय होकर जिले भर का कार्य किया जाता है? साथ ही जावरा नगर जिले का मध्य केन्द्र होने से सप्ताह में तीन दिन जावरा नगर में उप कार्यालय कार्यरत रहता है? (ख) यदि हाँ तो क्या शासन/विभाग की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के कारण निरंतर कार्यालयीन कार्य का दबाव भी बढ़ता जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो विगत वर्षों से ताल, आलोट, वडावदा पिपलौदा इत्यादि क्षेत्र के नवीन आवेदकों को बार-बार जिला मुख्यालय रतलाम जो कि 50 कि.मी. से अधिक पड़ता है आना जाना होता है? जावरा नगर उप कार्यालय को निरंतर किया जावेगा? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्रीजी मान. मंत्रीजी, मान. प्रमुख सचिव महो., मान. आयुक्त महोदय के साथ ही सदन में प्रश्नों के माध्यम से किये गये ध्यान आकर्षण से कब तक विधिवत जावरा नगर उद्योग केन्द्र कार्यालय को निरंतर किया जा सकेगा?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ, जिला मुख्यालय रतलाम पर एकमात्र उद्योग कार्यालय होकर जिले भर का कार्य किया जाता है। जी नही, वर्तमान में किसी भी जिले में उप कार्यालय कार्यरत नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) वर्तमान में विभाग द्वारा संचलित समस्त स्वरोजगार योजनाएं, औद्योगिक भूमि आंवटन तथा एमएसएमई विकास नीति 2021 अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया ऑनलाइन हैं। विभागीय गतिविधियों के ऑनलाइन हो जाने के पश्चात जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम का उप कार्यालय जावरा में प्रारम्भ किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
नागदा अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 23 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 730 दिनांक 26 जुलाई 2022 के प्रश्न (क), (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थाई वित्त समिति की बैठक दिनांक 01/06/2022 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण एजेंसी पीआईयू लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित राशि रूपये 1142.30 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ,तो क्या प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हाँ तो कब? विवरण दें। यदि नहीं तो विलंब का क्या कारण है? कब तक निविदा आमंत्रित की जाएगी? (ख) नागदा में 4 नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक 1. अयोध्या बस्ती, 2. मेहतवास वर्धमान नगर, 3. झांझाखेड़ी सोसायटी, 4. कृष्णपुरा स्कूल के समीप प्रारंभ कर डॉक्टरों व पेरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति कर प्रारंभ कर दिए गए हैं? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक प्रारंभ किए जाएंगे? क्या संजीवनी क्लीनिक के भवन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी हो चुके हैं? एजेंसी के नाम सहित विवरण दें। (ग) खाचरौद नगर में कितने संजीवनी क्लीनिक खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (घ) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? उनके उन्नयन हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ड.) नागदा-खाचरौद क्षेत्र के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं? कितने अच्छी हालत में हैं, कितने जर्जर/जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं तथा कितने स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम सहित विवरण दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, राशि रूपये 1142.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 15.09.2022 को जारी की गई है। जी हाँ, निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.10.2022 को निविदा आमंत्रित की गई है। दिनांक 21.11.2022 को तकनीकी बिड खोलकर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जी नहीं नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के निर्माण कार्य के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर निविदा प्राप्त की जा चुकी है। दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) खाचरौद नगर में 01 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरखेडापित्रावल का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही की जा रही है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित।
नल-जल योजनाओं के टेण्डर आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जाना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
4. ( क्र. 24 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 85 ग्रामों की योजनाओं के टेण्डर आमंत्रित कर कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं? यदि हाँ, तो टेण्डर किन फर्म/ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि के किन-किन शर्तों और कार्यावधि सहित पृथक-पृथक योजनानुसार दें। (ख) विधान सभा प्रश्न क्र. 731, दिनांक 26/07/2022 के अंतर्गत उत्तर में बताया गया कि राजपुर रायती, खण्डवा, खुरमुण्डी, सरवना, लुहारी, गेडावदा, मदगनी, सेकडी सुल्तानपुर, बनबनी, नारेली, लोहचिंतारा, पालकी, सनासला, ब्राह्मणखेडी, दडिया, मकला, दीपाखेड़ी की डी.पी.आर. बना ली गई है? यदि हाँ तो प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब किए गए हैं? यदि नहीं तो क्यों? टेण्डर कब तक आमंत्रित कर लिए जाएंगे? (ग) क्या ग्राम लसुडिया जयसिंह, भाटखेड़ी, भीकमपुर, चौकी जुर्नादा, सिपाहेडा, लेकोडिया टांक, जलवाल, मालाखेड़ी नावटिया, पाडसुत्या, उमरना, उमरनी के टेण्डर स्वीकृत कर कार्यादेश क्यों जारी नहीं किए गए हैं? कब तक टेण्डर आमंत्रित कर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (घ) क्या इस योजना में जिन गांवों में अन्य योजना संचालित है परन्तु पानी की टंकी नहीं है? क्या इस योजना में टंकी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने की शासन द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। फर्म/ठेकेदार को शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रचलित शर्तों पर कार्यादेश दिया जाता है, टेण्डर अनुसार कार्य पूर्ण करने की योजनावार समयावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित ग्रामों की योजनाओं के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित योजनाओं के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) तकनीकी मापदण्डानुसार नल-जल प्रदाय योजना में आवश्यकतानुसार उच्चस्तरीय टंकी/सम्पवेल के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं।
पन्ना जिले की पेयजल की योजनायें
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
5. ( क्र. 49 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में पवई विधानसभा में जल-जीवन मिशन अंतर्गत कितने ग्राम आते है सूची उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र पवई में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत कितने ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत हैं इसी तरह एकल ग्रामों की नल-जल योजनाओं से कितने ग्रामों को जोड़ा गया है, सूची उपलब्ध करावें। (ग) जल-जीवन मिशन अंतर्गत विधानसभा के कितने ग्रामों के डी.पी.आर. तैयार किये गये है, उक्त डी.पी.आर. किस अधिकारी के पास, कहां-कहां लंबित है, शेष बची ग्रामों की डी.पी.आर. कब तक तैयार किये जायेंगे? (घ) माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जल-जीवन मिशन पूर्ण हो जायेगा। लेकिन पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज दिनांक तक नल-जल योजना के सिंगल ग्राम की योजना ही तैयार नहीं की गयी है? दोषी कौन है, दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 418 ग्राम। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 418 ग्रामों की समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं। 418 ग्रामों में से 31 ग्रामों में एकल ग्रामों की योजना स्वीकृत होकर प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 418 ग्रामों के लिए जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी उत्तरांश (ख) एवं (ग) अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डॉक्टरों की निजी अस्पतालों से संलिप्तता की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 61 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सतना जिला अस्पताल में पहुँच रहे मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतलों में भेजा जा रहा है, बदले में कमीशन भ्रष्टाचार हो रहा है? (ख) क्या यहां के सिक्योरिटी गार्ड ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि विजय बारी नामक एंबुलेंस चालक लंबे समय से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाने का काम कर रहा था, वह इस काम के बदले राशि कमीशन के रूप में वसूलता था? पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है? (ग) क्या सतना जिला अस्पताल में दूर-दराज गांव के लोग इलाज कराने पहुंचते है? आरोप है कि एंबुलेंस चालक मरीजों को गुमराह करते हैं, उन्हें बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाते है? इस काम के बदले निजी अस्पताल उन्हें कुछ रकम देते हैं? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) सही है तो जिला अस्पताल सतना के डॉक्टरों की निजी अस्पतालों से संलिप्तता की जांच कब तक करा ली जायेगी? इसको बढ़ावा देने के लिये कौन-कौन डॉक्टर और स्टाफ दोषी है? इसकी जांच कब तक करा ली जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। पुलिस द्वारा विजय बारी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा मरीजों को प्राईवेट अस्पतालों में ले जाने की शिकायत सिटी कोतवाली सतना एवं नगर पुलिस अधीक्षक सतना को की गई है। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) शासकीय सेवकों से संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समूह जलप्रदाय योजना की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
7. ( क्र. 77 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्र. 15 दिनांक 26 जुलाई 2022 के प्रति उत्तर में बताया गया है कि पनागर के 116 ग्राम प्रस्तावित पड़वार पड़रिया एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजना में शीघ्र स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या उक्त जल समूह योजना प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत नहीं हुई है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त 116 ग्रामों में सिंगल विलेज योजना के अंतर्गत हर घर नल-जल योजना की स्वीकृति दी जा सकती है? (घ) क्या भविष्य में समूह जलप्रदाय योजना प्रारंभ होने पर नल-जल योजना से जोड़ी जा सकती है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) पड़वार-पड़रिया समूह जलप्रदाय योजना एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निजी अस्पतालों को टेम्परेरी एन.ओ.सी. दिया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( क्र. 78 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के 35 निजी अस्पतालों को एन.ओ.सी. न देने के कारण उनका संचालन बंद होने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है एवं इलाज हेतु परेशान है? (ख) क्या जिले में स्थित 170 निजी अस्पतालों में से 135 अस्पताल प्रोविजनल एन.ओ.सी. से संचालित हो रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो शेष 35 अस्पतालों जिन्होंने प्रोविजनल एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली है, उन्हें अस्पताल संचालन करने हेतु अनुमति क्यों नहीं दी गई? (घ) क्या 135 अस्पतालों को टेम्परेरी एन.ओ.सी. के लिये समय दिया गया है जबकि 35 अस्पतालों को टेम्परेरी एन.ओ.सी. के लिये समय नहीं दिया गया है? क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। जिले में संचालित कुल 116 निजी अस्पतालों में से 57 अस्पतालों के पास टेम्परेरी फायर एन.ओ.सी. उपलब्ध है तथा शेष 59 निजी अस्पतालों के पास प्रोवीजनल फायर एन.ओ.सी. उपलब्ध है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उत्तर उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जबलपुर जिले में दिनांक 03/08/2022 के पश्चात् 34 निजी अस्पतालों के पास अग्नि सुरक्षा हेतु प्रोविजनल फायर एन.ओ.सी.भी उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीयन निरस्त किया गया।
क्षतिग्रस्त दांयी तट मुख्य नहर की मरम्मत
[नर्मदा घाटी विकास]
9. ( क्र. 90 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान क्षतिग्रस्त दांयी तट नहर से बरगी, बरेला, पनागर, सिहोरा पानी पहुंचाने की पर्याप्त क्षमता है? (ख) क्या नहर से जल प्रवाह की स्थिति में सीपेज एवं क्षतिग्रस्त स्थानों से रिसाव के कारण किसानों को समस्याओं से जूझना पडेगा? (ग) क्या बरगी से बरेला, पनागर, सिहोरा होते हुये कटनी, रीवा की निर्माणाधीन नहर/टनल तक पर्याप्त पानी पहुंचेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। आवश्यकतानुसार नहर का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। (ग) जी हाँ।
ग्रामों को नल-जल योजना से लाभान्वित किया जाना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
10. ( क्र. 95 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के कुंडालिया वृहद परियोजना से सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण ग्रामों को नल-जल योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उक्त योजना से ग्रामवासियों को कब तक पानी प्रदाय किये जाने की विभाग की क्या कार्य योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्य योजना क्या निर्धारित समय-सीमा अनुसार ही प्रगतिरत है? यदि कार्य विलंब से किया जा रहा है तो क्या उसकी अनुमति विभाग द्वारा प्रदाय की गयी है? यदि हाँ, तो किस दिनांक तक कार्य पूर्ण करने की अनुमति विभाग द्वारा दी गयी है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। योजना प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण करने के लिये दिनांक 31-12-2022 तक की समय वृद्धि ठेकेदार को दी गई है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। दिनांक 31-12-2022 तक।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
11. ( क्र. 96 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिनांक 01.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने पत्र किस-किस विभाग से संबंधित किस-किस दिनांक को दिये गये है? विभागवार, पत्रों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों को किस-किस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु किस-किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्रों पर संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? पत्रवार की गयी कार्यवाही से अवगत करावें एवं जिन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी उसके कारणों की जानकारी बतावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
12. ( क्र. 113 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की विधानसभा हटा के हटा व पटेरा विकासखण्ड में कितने आंगनवाड़ी के केन्द्र स्वीकृत है? नाम पतावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक कितने आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुये? क्या स्वीकृत भवन निर्माण पूर्ण निर्मित हो गये यदि हाँ, तो संख्या व नाम बताये यदि स्वीकृत भवन निर्माण पूर्ण नहीं हुये तो कार्य एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाहियों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। यदि नहीं की गई तो क्यों? भवन निर्माण पूर्ण कब तक हो जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला दमोह की विधानसभा हटा के विकासखण्ड हटा में 219 एवं विकासखण्ड पटेरा में 210 आंगनवाड़ी के केन्द्र स्वीकृत है। जिनकी नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड हटा में 82 एवं विकासखण्ड पटेरा में 74, कुल 156 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुए। जिसमें से विकासखण्ड हटा में 65 एवं विकासखण्ड पटेरा में 56 इस प्रकार कुल 121 भवन पूर्ण निर्मित हो गये हैं। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। विकासखण्ड हटा अन्तर्गत 17 एवं विकासखण्ड पटेरा अन्तर्गत 18 भवन निर्माणाधीन है। कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, दमोह द्वारा भवन निर्माण पूर्ण करने के उद्देश्य से कार्य एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। निर्देश पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। पूर्णता समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कोसमी हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
13. ( क्र. 151 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र परासिया में ग्राम कोसमी में हनुमान जी का प्राचीन, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन, पूजन अर्चना करने व त्यौहारों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते है, परन्तु मंदिर अत्याधिक प्राचीन होने के कारण विभिन्न स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्तमान में परासिया तहसीलदार प्रशासक एवं समिति के द्वारा मंदिर का संचालन किया जाता है? मंदिर जीर्णोद्धार कार्य हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग से अनेकों बार पत्राचार कर, निवेदन किया जा चुका है, परन्तु फिर भी अभी तक राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य नहीं हो सका है, विभाग द्वारा राशि की स्वीकृति के संबंध में कब तक कार्यवाही कर विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. मुख्यमंत्री को पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2022/760 दिनांक 27.09.2022 एवं मुख्य सचिव महोदय को पत्र क्रमांक वि.स./परासिया/127/2022/647 दिनांक 12.09.2022 को प्रेषित किए जा चुके है, जिन पत्रों पर अभी तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार कोसमी हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कब तक 3.50 करोड़ रूपये राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रश्नाधीन मंदिर शासन संधारित नहीं होने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 158 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित है? कारण बतायें तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में 25 जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन बिन्दुओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्यों कारण बतायें तथा कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर कितने दिन में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को अवगत क्यों नहीं कराया कारण बतायें तथा कब तक अवगत करायेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माननीय विधायक जी के पत्र माननीय मंत्री जी एवं स्वास्थ्य विभाग को क्रमशः दिनांक 16/07/2022, 08/09/2022, 13/09/2022, 17/09/2022, 02/11/2022, 07/11/2022, 14/11/2022 को प्राप्त हुये। पत्र में उल्लेख अनुसार प्रकरणों के भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं का निदान किया गया है एवं हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशि प्रदान की गई। (ग) माननीय विधायक जी के पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण कर दिया गया है। (घ) माननीय विधायक जी को पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन से समन्वय कर की गई है।
हर घर नल से जल का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( क्र. 159 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य कब-कब पूर्ण हुआ तथा उक्त नल-जल योजनाओं के माध्यम से कितने घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है? योजनावार, ग्रामवार जानकारी दें? (ख) रायसेन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों योजनावार कारण बतायें? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज एवं सिलवानी में बीना बांध, नर्मदा नदी तथा अन्य बांधों से समूह जल प्रदाय योजना बनाने के संबंध में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत नल जल योजनाओं की जांच करवाने के संबंध में मान.राज्यमंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुये? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई तथा समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृति का कार्य किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है कब तक समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत होगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, स्वीकृत एकल ग्राम योजनाओं के कार्यों का जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के प्रावधानों एवं संवहनीय जल स्त्रोतों की उपलब्धता के आधार पर यथाशीघ्र पूरा किया जाना प्रावधानित है, कार्य पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। म.प्र.जल निगम की बेगमगंज-गैरतगंज समूह जलप्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं, जो वर्ष 2023 तक पूर्ण किये जाना लक्षित हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-2, 3 एवं 4 अनुसार है।
लंबित नामान्तरणों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
16. ( क्र. 187 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक भूखण्डों के कितने विक्रय पत्र निष्पादित हुए? (ख) वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक निष्पादित विक्रय पत्रों पर कितने नामान्तरण तहसील छतरपुर अन्तर्गत लंबित है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र राजनगर के अनुभाग लवकुशनगर व राजनगर में कितने फौती नामान्तरण शेष है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2012-13 से लेकर प्रश्न दिनांक तक निष्पादित विक्रय पत्रों पर 3252 नामांतरण प्रकरण तहसील छतरपुर अंतर्गत लंबित है। (ग) विधानसभा क्षेत्र राजनगर में अनुभाग लवकुशनगर में 110 एवं अनुभाग राजनगर में 278 फौती नामांतरण के प्रकरण लंबित है।
चिनकी परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
17. ( क्र. 208 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नर्मदा उत्तराखंड में पानी की समस्या है? यदि हाँ, तो नर्मदा उत्तराखंड में इस संकट को दूर करने हेतु शासन द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले में चिनकी परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो इस योजना की लागत क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, उक्त योजना से तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम लाभांवित होंगे? ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है? परियोजना का कार्य कब से प्रारम्भ किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा उत्तराखण्ड अंतर्गत सिंचाई हेतु वृहद जल संरचना निर्मित नहीं है इस समस्या के निवारण हेतु चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना एवं शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं निर्माण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। (ख) जी हाँ। चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रू. 5839.32 करोड़ (12% जीएसटी सहित) है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। निर्माण एजेन्सी मेसर्स आर.व्ही.पी.पी.पी.एल-एन.ई.सी. (जे.व्ही.) हैदराबाद तेलंगाना दिनांक 20.12.2021 से अनुबंध कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
जिला आबकारी अधिकारी के रिक्त पदों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
18. ( क्र. 228 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला आबकारी विभाग के नियमित जिला आबकारी अधिकारी के पद रिक्त है और कब से तिथि सहित बतावें। (ख) क्या प्रदेश के सिवनी जिले में नवम्बर 2020 से जिला आबकारी अधिकारी का पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सीवनी जिले में कार्या.आब.आयुक्त म.प्र.ग्वालियर के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सिवनी जिले में जिला आब.अधि.के रिक्त पद के विरुद्ध श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर सहा.जिला आब.अधि.को जिला अधिकारी के पदेन कर्तव्यों के पालन के लिए आदेशित किया गया है? यदि हाँ तो क्या इस तरह के आदेश 03 वर्षों तक प्रभावी रह सकते हैं? क्या अन्य जिलों में भी इसी तरह के आदेश दिए गए है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रदेश के किन-किन जिलों में शासन द्वारा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारियों को पदस्थ किया गया हैं, उनके नाम पदस्थापनावार बताएं। क्या उक्त पदस्थ प्रभारी जि.आ.अ.को विभाग की वरिष्ठता सूची अनुसार प्रभार दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? सिवनी जिले में वर्षों से जि.आ.अ.के रिक्त पद के विरुद्ध शासन द्वारा प्रभारी जि.आ.अ.की पदस्थापना क्यों नहीं की गई? इसके क्या कारण है? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियमित जिला आबकारी अधिकारी के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियमित जिला आबकारी अधिकारियों की पद पूर्ति न होने के कारण कई जिलों में निम्न पद, सहायक जिला आबकारी अधिकारी में से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। शासन स्तर से सिवनी जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना नहीं होने के फलस्वरूप आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 30.09.2020 द्वारा सिवनी जिले में पदस्थ वरिष्ठ सहयक जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर को प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सिवनी का कार्य संपादित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रभारी अधिकारी का आदेश नियमित नियुक्ति तक प्रभावी रह सकता है। दतिया जिले में भी पद रिक्ति की दशा में सहायक जिला आबकारी अधिकारी को प्रभार दिया गया है। (ग) प्रदेश के जिलों में शासन स्तर से प्रभारी जिला आबकारी अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। जिलों में शासन द्वारा वरिष्ठता के आधार पर ही अधिकारियों को जिला आबकारी अधिकारी के प्रभार में पदस्थ किया जाता है। वर्तमान में केवल श्री अजीत एक्का, सहायक जिला आबकारी अधिकारी को प्रशासकीय कारणों से वरिष्ठता क्रम में प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के पद पर शासन द्वारा पदस्थ नहीं किया गया है। जिला आबकारी अधिकारियों की पद पूर्ति न होने के कारण कई जिलों में नियमित जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। इसके लिए किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जरूरत नहीं हैं।
लाड़ली लक्ष्मी योजना में नाम शामिल किया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
19. ( क्र. 242 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना नियम-2020 के प्रावधानों के अनुसार 01 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात् जन्म लेने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है? यदि हाँ तो रीवा जिले की कुल कितनी बालिकाओं को शामिल किया गया है? (ख) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को कालातीत प्रकरणों को मंजूरी देने की शक्ति है? यदि हाँ तो क्या रीवा जिले की कुमारी महक निगम पुत्री श्री महेश निगम निवासी पड़रा नई बस्ती जिला रीवा को लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) योजना 2020 के प्रावधानों के अनुसार शामिल करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। रीवा जिले से 127987 बालिकाओं को शामिल किया गया है। (ख) जी हाँ। पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। स्पष्ट समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मशीनों की मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 247 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में ऐसे कुल कितने हितग्राही हैं जिनको मुख्यमंत्री बाल श्रवण/मूकबधिर (कोकिलर इम्प्लान्ट) योजना का लाभ विगत 05 वर्षों में मिल चुका है? क्या यह सत्य है कि इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के इंस्ट्रूमेंट मरम्मतीकरण हेतु विभाग में कोई योजना नहीं है। यदि हाँ तो क्या ऐसे हितग्राहियों को इम्प्लांट किये गए उपकरणों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा कोई योजना या राशि का प्रावधान किया जावेगा? (ख) क्या ऐसे हितग्राही जिला कलेक्टर के माध्यम से इम्प्लान्ट किये गए उपकरणों की मरम्मत हेतु राशि प्राप्त कर सकेंगे अथवा उपकरणों की मरम्मत/रिप्लेसमेंट करवा सकेंगे? यदि हाँ तो यह लाभ कब तक प्राप्त हो सकेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक 4-2 (6)/2017-DD-1 दिनांक 23.10.2017 के द्वारा ऐडिप स्कीम (स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर पर्चेस/फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायऐसेस) का वित्तीय पोषण 14वें वित्तीय आयोग के माध्यम से वर्ष 2017-18 से 2019-20 संचालित किया जाना निर्धारित किया गया था। इसमें अधिकतम राशि रू. 6 लाख प्रति प्रकरण जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, थैरेपी हेतु प्रावधानित किया गया था। इसी के तारतम्य में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक 4-2 (12)/2020-DD-1 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा रिवाइज्ड ऐडिप स्कीम (स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर पर्चेस/फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायऐसेस) का वित्तीय पोषण 15वें वित्तीय आयोग के माध्यम से 01.04.2022 से 31.03.2026 तक संचालित किया जाना निर्धारित किया गया है। इसमें अधिकतम राशि रू. 7 लाख प्रति प्रकरण जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट, सर्जरी, थैरेपी, प्री इम्प्लांट असिसमेंट को सम्मिलित किया गया है। उक्त कार्य हेतु नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को बनाया गया है। विस्तृत दिशानिर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
रोगी कल्याण समिति की बैठक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 253 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठक किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों/डॉक्टरों की तथा किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है क्या बैठकें निर्धारित समय के अनुसार की गई है यदि हाँ, तो बैठकों की तारीखें अनुसार प्रोसीडिंग की छायाप्रति सहित पूर्ण विवरण दें। निर्धारित समय पर बैठक न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है क्या दोषियों के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति को किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी आय हुई है तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है? व्यय का पूर्ण ब्यौरा दें? (ग) क्या व्यय की गई राशि भण्डार क्रय नियम/म.प्र. वित्त संहित के अन्तर्गत निहित किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दे? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में भुगतान किये गये वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय या अन्य विवरण तथा ली गई स्वीकृत की प्रति उपलब्ध कराये? (ड.) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय एवं मोबाईल नम्बर दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र भितरवार में 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में दिनांक 03/06/2021 को रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भितरवार में बैठक आयोजित की गई, बैठक में माननीय विधायक महोदय एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय एवं अन्य सदस्य उपस्थित हुए जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चीनोर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंतरी में रोगी कल्याण समिति की बैठकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक हुई आय-व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
दवाई की मात्रा एवं खरीदी की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 305 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020, 2021 में अलीराजपुर जिले में कौन-कौन सी दवाई कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन फार्मों से और किस माध्यम से कब-कब खरीदी गई? खरीदी दवाई का नाम मात्रा और स्टॉक पंजी सहित जानकारी देवें। (ख) खरीदी गई दवाई का कब-कब और कितनी-कितनी राशि किस-किस अधिकारी द्वारा भुगतान किया? भुगतान पत्रकवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार खरीदी गई दवाइयों में कितनी दवाइयों का उपयोग समय-सीमा में हुआ एवं कितनी दवाइयों का उपयोग समय-सीमा में नहीं हुआ है? दवाइवार स्टॉक वितरण पंजी सहित जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्ष 2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं वर्ष 2021 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार खरीदी दवाईयों में सभी दवाईयों का उपयोग समय-सीमा में हुआ है। दवाईवार स्टॉक वितरण पंजी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
पूजा स्थलों के शासकीय प्रशासकों की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
23. ( क्र. 358 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में ऐसे कितने मंदिर है जिनके प्रशासन कलेक्टर या सरकारी अधिकारी है। जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देते हुए बतावें कि किन प्रावधानों के अंतर्गत मंदिरों के प्रशासक कलेक्टर या सरकारी अधिकारी नियुक्त/मनोनीत किए जा सकते है। (ख) प्रदेश में ऐसे कितने चर्च/मस्जिद/कब्रिस्तान/दरगाह है जिनके प्रशासक कलेक्टर या सरकारी अधिकारी है। जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। (ग) क्या यह सच है कि चर्च/मस्जिद/कब्रिस्तान/दरगाह के प्रशासन कलेक्टर या सरकारी अधिकारी नहीं बनाए जा सकते। यदि हाँ, तो किन प्रावधानों के अंतर्गत। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में बतावें कि शासन की दृष्टि में मंदिर और मस्जिद/चर्च की देखरेख करने वालों में अंतर का क्या कारण है।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निजी अस्पताल में हुये अग्निकांड की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 372 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर के निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड की जांच को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा जिले स्तर पर संभाग आयुक्त के स्तर पर कमेटी का गठन किया गया था? (ख) यदि हाँ तो अग्निकांड की जांच को लेकर गठित कमेटी द्वारा सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई होगी, उस जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या कमेटी द्वारा गठित जांच कमेटी में अग्निकांड के कारणों का उल्लेख है और इस घटना में संलिप्त अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) वर्ष 2018 से लेकर प्रश्न पूछे जाने तक जबलपुर संभाग में जिलेवार ऐसी कितनी घटनाएं दर्ज की गई है और इन घटनाओं में हताहत लोगों की संख्या कितनी थी और शासन द्वारा पीड़ितों को प्रदान किए गए राहत की जानकारी उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। उक्त अग्निकाण्ड में संलिप्त अधिकारियों को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल के पत्र क्र. 1216 दिनांक 02/08/2022 द्वारा डॉ. रत्नेश कुरारिया, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर को निलंबित किया गया है। आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा डॉ. एल.एन. पटेल चिकित्सा अधिकारी को क्रमश: आदेश क्र. 904 दिनांक 18/08/2022, डॉ. निशेष चौधरी चिकित्सा अधिकारी को आदेश क्र. 906 दिनांक 18/08/2022 द्वारा निलंबित किया गया एवं डॉ. कमलेश वर्मा को आदेश क्र. 908 दिनांक 18/08/2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कु. तृप्ति रात्रे एवं श्री एस.के.जैन, उपयंत्री, कार्यालय सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, जबलपुर को क्रमश: कार्यालय कमीशनर जबलपुर के आदेश क्र. 917 एवं 919, दिनांक 23/08/2022 द्वारा निलंबित किया गया है। श्री कुशाग्र ठाकुर, सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर पालिक निगम, जबलपुर, श्री अक्षय सरावगी, उप यंत्री नगर पालिक निगम, जबलपुर को क्रमश: कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर के आदेश क्र. 657 एवं 656, दिनांक 04/08/2022 द्वारा निलंबित किया गया है। श्री शैलेन्द्र सिंह कौरव, सहायक यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर को कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर के आदेश क्र. 664 दिनांक 05/08/2022 द्वारा निलंबित किया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के आदेश क्र. 546 दिनांक 02/08/2022 द्वारा न्यू लाईफ मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दमोह नाका, जबलपुर का पंजीयन/लाईसेंस निरस्त किया गया है। न्यू लाईफ मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. निशिथ गुप्ता, डॉ. सुरेश पटेल, डॉ. संजय पटेल, डॉ. संतोष सोनी एवं मैनेजर राम सोनी न्यू लाईफ मल्टी स्पेशेलिटी अस्पताल, शिवनगर थाना, विजय नगर, जबलपुर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई एवं पुलिस विभाग द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है। (घ) वर्ष 2018 से लेकर प्रश्न पूछे जाने तक जबलपुर संभाग में ऐसी घटनाओं की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
खाद्य पदार्थों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 404 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग जिला रीवा के अधिकारियों के द्वारा जो सेम्पल लिए जाते हैं उसमें 90 प्रतिशत सेम्पल पास क्यों हो जाते हैं। जो भी इनके द्वारा सेम्पल लिए जाते हैं, निम्न गुणवत्ता के होने के बावजूद भी क्या सेम्पल पास करा दिये जाते हैं? (ख) खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा केवल उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के सेम्पल लेकर खानापूर्ति की जाती है? निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का इनके द्वारा सेम्पल ही नहीं लिया जाता है? (ग) विगत 5 वर्षों का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के द्वारा कितना सेम्पल कलेक्ट किया गया है एवं कितना सेम्पल पास हुआ और कितना सेम्पल फेल हुआ? विवरण देवें। (घ) फेल हुए सेम्पलों का विभाग के अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्रियों एवं दुकानदारों के ऊपर क्या कार्यवाही हुई, उसका विवरण देवें एवं जो सेम्पल लैब में खाद्य अधिकारी के द्वारा भेजा जाता है उसकी रिपोर्ट एवं जो सेम्पल फैक्ट्रियों से कलेक्ट किया जाता है, क्या सेम सेम्पल है, क्योंकि जो सेम्पल लैबों में भेजा जाता है वह दोनों एक ही सेम्पल हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा दुकानदार एवं फैक्ट्री मालिकों से पैसे लेकर खराब सेम्पल के स्थान पर अच्छे गुणवत्ता का सेम्पल लैब को भेजा जाता है जिससे ज्यादातर सेम्पल पास हो जाते हैं? दोनों सेम्पल का फैक्ट्री से एवं दुकानदारों से लिया गया एवं लैब में भेजा गया का विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला रीवा के अधिकारियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत नमूनें जांच हेतु लिए जाते हैं जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। उक्त नमूनों को अधिनियम/नियम में वर्णित मानकों के अनुरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच उपरान्त मानक अमानक घोषित किया जाता है। जी नहीं। (ख) जी नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा पैक्ड एवं लूज सभी प्रकार के नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाते है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा जो भी नमूनें लिये जाते है उन्हें अधिनियम में विहित समय अवधि में प्रयोगशाला में भेजे जाते है दुकानदार एवं फैक्ट्रियों से पृथक-पृथक नमूना कार्यवाही कर सेम्पल लेब को भेजे जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लोक परिसम्पत्ति का निजी क्षेत्र से अनुबंध
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
26. ( क्र. 435 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक परिसम्पत्ति को निजी क्षेत्र के साथ अनुबंधन कर विभिन्न निर्माण के लिए सौपें जाने से संबंधित क्या-क्या प्रावधान किस-किस अधिनियम की किस-किस धारा के अनुसार राज्य में किस दिनांक से लागू किए गए हैं? (ख) लोक परिसम्पत्ति प्रबंध हेतु राज्य में किस दिनांक से कानून तथा नियम लागू किए गए हैं उसके अनुसार नगरीय सीमा में आने वाली किन-किन परिसम्पत्तियों के बदले नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण इलाकों में निर्माण बाबत् क्या-क्या प्रावधान हैं? कानून एवं नियम की प्रति सहित बतावें। (ग) गत पांच वर्षों में होशंगाबाद सम्भाग के किस-किस जिले में कितने क्षेत्रफल की किस-किस परिसम्पत्ति से संबंधित किस-किस के साथ किस दिनांक को अनुबंध किया? वैकल्पिक रूप से किस स्थान पर कितने क्षेत्र में किस निर्माण का अनुबंध किया है? (घ) किस-किस अनुबंध को लेकर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस-किस दिनांक को स्थगन दिया है? स्थगन की प्रति सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध कर निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। (ख) विभागीय आदेश दिनांक 04.10.2021 द्वारा परिसम्पत्तियों के रिजर्व मूल्य निर्धारण हेतु नीति लागू की गई है, जो समय-समय पर संशोधित की गई है। वर्तमान में लागू एकजाई संशोधित आदेश दिनांक 01.11.2022 अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नगरीय सीमा में आने वाली परिसम्पत्तियों के बदले नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण इलाकों में निर्माण नहीं किया जाता है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अवैधानिक कार्य करने वालों के खिलाफ कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
27. ( क्र. 464 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोम डिस्टलरीज जिला रायसेन में 19 टैंक बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये स्थापित कर लिये थे, कितना अर्थदंड वसूल कर कितने अवैध टैंकों को वैध/नियमित किया गया है? नियमित/वैध करने के जारी आदेशों की प्रतियां देवें। (ख) जिस उपयोग के लिये 19 टैंक स्थापित किये गये हैं एवं जिस उपयोग में लाए जा रहे हैं उनको वैधानिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करके स्थापित करने में विभाग को एवं अन्य विभागों को किस-किस मद में कितनी राशि, शुल्क, फीस आदि जमा करना पड़ती है? (ग) क्या जीएसटी चोरी के प्रकरण में भी इन टैंकों का दुरूपयोग किया गया था? क्या अर्थदंड लगाकर टैंकों को नियमित/वैध कर देने से दोषी आबकारी अधिकारियों का दोष भी समाप्त हो गया है? क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही लंबित है? कब तक किस प्रकार की कार्यवाही दोषी अधिकारियों पर की जाएगी? (घ) वर्तमान में सोम ग्रुप के विरूद्ध कौन-कौन सी, किन कारणों से जांच, वसूली सहित अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं? किस दिनांक से, किस कारण से लंबित है? विवरण देवें। कब तक कार्यवाही पूर्ण की जाने की सम्भावना है? सोम ग्रुप की किसी फर्म आदि को ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो आदेश की प्रति देवें। सोम ग्रुप के विरूद्ध किस व्यक्ति के शिकायती आवेदनों पर जांच व कार्यवाही की गई प्रतिवेदनों की प्रतियां देवें। (ड.) वर्तमान में सोम ग्रुप की किस कंपनी के कौन-कौन पदाधिकारी संचालक/एमडी/डायरेक्टर है नाम, पते देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) आबकारी आयुक्त म.प्र. के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/2022/170 कैम्प भोपाल, दिनांक 17.03.2022 के द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन को इकाई परिसर में बिना अनुमति निर्मित 19 टैंकों के आधार पर प्रति टैंक को एक स्वतंत्र निर्माण कार्य मानते हुये, प्रति टैंक 50 हजार रूपये के मान से शास्ति अधिरोपित किया जाना आदेशित किया गया था। आदेश के पालन में आसवक के द्वारा दिनांक 19.03.2022 को 9,50,000/- शास्ति जमा की गई है। आदेश व चालान की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) वर्तमान में स्प्रिट उत्पादन हेतु डी-1 लायसेंस नवीनीकरण के लिये डी-1 अनुज्ञप्तिधारी को राशि रूपये 18,00,000/- वार्षिक फीस जमा करना प्रावधानित है। आसवनी में टैंक स्थापित किये जाने से पूर्व डी-1 लायसेंस अंतर्गत मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (26) अनुसार अनुज्ञप्तिधारी, आबकारी आयुक्त की मंजूरी के बिना अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट संयंत्र या मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तदनुसार अनुज्ञप्तिधारी, को अनुमोदित योजना में विनिर्दिष्ट संयंत्र या मशीनरी में परिवर्तन हेतु पृथक से कोई राशि, शुल्क तथा फीस आदि जमा करने का प्रावधान नहीं है। मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन द्वारा डी-1 अनुज्ञप्ति की लायसेंस फीस 18,00,000/- नियमानुसार जमा की गई है तथा बिना अनुमति निर्माण कार्य की शास्ति 9,50,000/- भी जमा की जा चुकी है। डी-1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंतरिक परिवर्तन के लिये आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त की जाती है, अन्य किसी विभाग की अनुमति का प्रावधान नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) इन टैंकों के जी.एस.टी. चोरी में दुरूपयोग संबंधी जानकारी निरंक है। टैंकों का बगैर अनुमति निर्माण की जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड किया गया है। अत: किसी आबकारी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन से वर्ष 2004-05 में राज्य के कतिपय जिलों में मदिरा की आपूर्ति असफल होने एवं मिनिमम स्टॉक न रखे जाने के संबंध में शासन आदेश कमाक बी-14/402/05/2/पांच दिनांक 01.05.2006 पारित कर रुपये 16,05,13,111/- राशि की वसूली किया जाना निर्धारित किया गया था। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन द्वारा जिला धार एवं अन्य जिलों द्वारा बकाया वसूली हेतु की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 9443/2006 प्रस्तुत कर बकाया राशि की वसूली के विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2006 से स्थगन प्राप्त किया गया। जो कि अद्यतन निरंतर है। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा के पत्र क्रमांक 2518 दिनांक 06.12.2022 अनुसार कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा में 04 एवं जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर में 02 विभिन्न प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे। दमोह जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन के विरूद्ध बकाया वसूली के 02 प्रकरण प्रचलन में हैं। प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित होने के कारण कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 8 (5) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन के विरूद्ध श्री राजेन्द्र के गुप्ता सम्पादक धर्मयुद्ध इन्दौर द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत निराधार पायी गई थी। (1) मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि.टिन- 23504001280 पर वर्ष 2007-08 के प्रवेश कर अधिनियम में बकाया राशि रु. 48.94 लाख हेतु अपील बोर्ड से स्थगन प्राप्त है एवं 2016-17 की प्रवेश कर अधिनियम के अधीन लंबित बकाया राशि रु. 12.45 लाख के विरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष 25 प्रतिशत राशि जमा कर अपील प्रस्तुत है। (2) मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. टिन-23854000457 के अवधि 2006-07 से 2010-11 तक की प्रवेशकर की बकाया राशि 172.24 लाख है। बकाया राशि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से स्थगन प्राप्त है। इसी प्रकार अवधि 2012-13 एवं 2013-14 की प्रवेशकर की बकाया राशि रु. 33.56 लाख हेतु माननीय अपीलेट बोर्ड, भोपाल से स्थगन प्राप्त है। अवधि 2014-15 की प्रवेशकर की बकाया राशि रु. 6.81 लाख के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 25 प्रतिशत राशि जमा कर अपील प्रस्तुत है। (ड.) मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन के पदाधिकारी संचालक/एमडी/डायरेक्टर से संबंधित जानकारी के अभिलेख पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। वाणिज्यिक कर विभाग में सोम ग्रुप से संबंधित दो कंपनियां पंजीकृत हैं। जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर दर्ज फर्म के प्रमोटर्स/पार्टनर्स के दिए गए विवरण अनुसार हैः- (1) सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज प्रा. लि. GSTIN-23AABCS3374B1ZU एम.डीः- श्री सुरजीत लाल पताः- ए-12/मन्नीपुरम कालोनी चार इमली भोपाल डायरेक्टरः- श्री दीनानाथ सिंह 312/2 सी सेक्टर साकेत नगर भोपाल (2) सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. GSTIN-23AACCS0397P1ZZ डायरेक्टरः- 1. श्री बिनय कुमार सिंह पताः-शॉप नंबर-10 एम.पी. देल्ही रोड लाईन्स अयोध्या नगर भोपाल 2. श्री आलोक मीना पताः- पी-1 मीनाक्षी रीजेन्सी ईदगाह हिल्स भोपाल।
सिंचाई परियोजनाओं से छूटे ग्रामों को जोड़ा जाना
[नर्मदा घाटी विकास]
28. ( क्र. 472 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की छीपानेर माइक्रोऐरीगेशन सिंचाई परियोजना एवं हण्डिया बैराज डेम सिंचाई परियोजना का लाभ कब तक मिलेगा? (ख) क्या छीपानेर माइक्रोऐरीगेशन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छूटे गये ग्रामों को हण्डिया बैराज डेम सिंचाई परियोजना से जोड़ा जावेगा? अगर हाँ, तो कब तक जोड़ा जावेगा? (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने ग्राम हैं जो उक्त दोनों सिंचाई परियोजनाओं से वंचित है एवं वंचित रहने का कारण क्या है? ग्रामों के नाम बतावें। (घ) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के छूटे गये ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने संबंधी शासन/विभाग की आगे क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से वर्ष 2023-24 में रबी सिंचाई का लाभ दिया जाना लक्षित है एवं हंडिया बैराज परियोजना की निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) से (घ) छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से 39 एवं हंडिया बैराज परियोजना से 69 ग्राम (कुल 108 ग्राम) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। शेष बचे ग्राम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। खातेगांव विधानसभा अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग की वर्तमान में कोई नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है।
आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 473 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आशा कार्यकर्ताओं शिशु स्वास्थ और मातृत्व स्वास्थ को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन किया जा रहा है शासन द्वारा उक्त आन्दोलन के बारे में क्या विचार कर रहा है? (ख) क्या शासन आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिये जाने हेतु विचार कर रहा है? अगर हाँ, तो कब तक इन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा? (ग) म.प्र. में आशा कार्यकर्ताओं को अल्प वेतन में रात दिन कार्य करना पड़ता है क्या शासन/विभाग द्वारा इनके वेतन बढ़ोतरी हेतु कोई योजना बना रहा हैं? (घ) क्या अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राशि 10,000 (दस हजार) प्रदान हो रही हैं? क्या म.प्र. में भी इनके लिए कोई योजना बन रही हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) आन्ध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि की शत-प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जा रही है, इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को रू. 50/- प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा रही है, इस संबंध में आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
बनास नदी आधारित समूह पेयजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
30. ( क्र. 481 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत बनास नदी आधारित समूह पेयजल योजना मझौली की स्वीकृति कब और कितने राशि की दी गई थी? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने ग्रामों में शुद्ध पेयजल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजना थी? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में समूह पेयजल योजना में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? व्यय की गई राशि की जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में समूह पेयजल योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? समय-सीमा बतायें। विलंब निर्माण कार्य के लिये दोषी कौन है? क्या दोषियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सीधी जिले के अंतर्गत बनास नदी आधारित मझौली समूह जलप्रदाय योजना की स्वीकृति दिनांक 19-7-2013 को, राशि रू.8166.21 लाख की प्रदान की गई थी। (ख) मझौली समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत कुल 25 ग्रामों में पेयजल प्रदाय करने की योजना थी। ग्रामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त योजना में प्रश्न दिनांक तक नाबार्ड मद से राशि रू.6055.51 लाख व्यय की जा चुकी है। (घ) योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विलंब हेतु ठेकेदार से राशि रू. 699.39 लाख वसूली की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
31. ( क्र. 520 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति कब से रूकी हुई है एवं क्यों? कारण सहित बतायें। (ख) मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 16 से प्रश्न दिनांक तक समस्त वर्ग के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुये? वर्ग अनुसार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें बिना एक भी पदोन्नति के सेवानिवृत्ति कर दिया गया है? संख्या बतायें। (घ) क्या सरकार कर्मचारियों को पदोन्नति करने संबंध कोई प्रयास कर रही है? यदि हाँ, तो क्या प्रयास कर रही है? पदोन्नति कब तक प्रारंभ हो जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को पारित आदेश द्वारा पदोन्नति नियम, 2002 को अवैधानिक घोषित किए जाने से। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) मान. सर्वोच्च न्यायालय में शासन की ओर से दायर अपील में दिनांक 12.05.2016 को ''यथास्थिति'' के आदेश पारित किये गये है। न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित होने पर। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
अनियमितता पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 521 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर महोदय, राजगढ़ द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक शिका./22/1302 दिनांक 03.08.2022 से सिविल सर्जन राजगढ़ को अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण दिये जाने बावत् कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया था? यदि हाँ, तो कलेक्टर महोदय, के पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर महोदय, राजगढ़ के पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारी ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या उत्तर दिया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार तत्कालीन सिविल सर्जन ने क्या कोई अनियमितता की? यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर के पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ने उनके ज्ञाप क्रमांक 284/दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से डॉ. आर. एस. परिहार, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन एवम डॉं. स्पूतनिक यदु तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ के द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध संयुक्त रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रेषित किया जिस पर संचालनालय स्तर से उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उन्हें दिनांक 09.12.2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टेक होम राशि में घोटाला
[महिला एवं बाल विकास]
33. ( क्र. 536 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 444, दिनांक 26-7-2022 के प्रश्नांश (ख) तथा (ग) में शेष जानकारी उपलब्ध कराएं तथा बतावें कि उत्तरांश (घ) के अनुसार उम्र के संबंध में जांच पूर्ण हो गई है या नहीं? यदि हो गई है तो उसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं। (ख) क्या केन्द्र सरकार के निर्देश अनुसार इस योजना का निरंतर वर्ष भर होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो बतावें कि बीच के 2020-21 तथा 2021-22 में कई महीने तक यह योजना निरंतर क्यों नहीं रही? जून 2021 से मार्च 2022 तक प्रदेश में इस योजना के तहत शाला त्यागी बालिका को टेक होम राशन क्यों नहीं दिया गया? (ग) मई 2021 से एम.आई.एम. पोर्टल पर नाम सहित पूर्ण विवरण अगर 15252 था तो पहले वर्षों में लाखों में संख्या कैसे थी? क्या इसकी जांच की जायेगी? (घ) केन्द्र सरकार के निर्देश अनुसार बेस लाइन सर्वे किस-किस जिले में किस दिनांक को पूरा किया गया तथा रतलाम-मंदसौर तथा झाबुआ जिले की बेस लाइन सर्वे की भेजी गई शीट की प्रति उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग के पत्र दिनांक 28.11.2022 द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-444 के प्रश्नांश (ख) तथा (ग) का उत्तर विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रश्न के प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित जांच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ, भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन हेतु राशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण प्रदेश में योजना निरन्तर नहीं रही। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत सरकार की किशोरी बालिका योजना अन्तर्गत शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं का चिन्हांकन, इन्हें पुनः शालाओं से जोड़ना एवं परिवार को समझाईश देना था। राज्य स्तर पर चिन्हित शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को राज्य शिक्षा केन्द्र से निरन्तर समन्वय कर शालाओं में प्रवेश कराए जाने के कारण शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या में कमी आई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भारत सरकार द्वारा बेस लाईन सर्वे हेतु दिए गए जिला स्तरीय प्रपत्र में सर्वे पूर्ण किए जाने की तिथि का उल्लेख नहीं था। विभाग द्वारा माह जनवरी 2018 से अगस्त 2018 के बीच किए गए सभी जिलों के सर्वे की जानकारी माह सितम्बर 2018 में भारत सरकार को प्रेषित की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जल-जीवन मिशन का प्रचार-प्रसार
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
34. ( क्र. 570 ) श्री विष्णु खत्री : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन समूह पेयजल नल-जल योजना के प्रचार प्रसार हेतु एन.जी.ओ. को कार्य सौंपा गया है? यदि हाँ, तो संबंधित एन.जी.ओ. की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित एन.जी.ओ. एवं उन्हें कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? सूची उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आई.ए.एस. अधिकारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
35. ( क्र. 579 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र में कितने आई.ए.एस अधिकारियों द्वारा जनवरी 2016 से नवम्बर 2022 तक स्वंय की अचल सम्पत्ति की जानकारी शासन को नहीं दी है? क्या कारण है? जानकारी दी जावे। (ख) उक्त अवधि में कितने अधिकारियों के खिलाफ अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने हेतु छापों में एवं बिना छापों के कितनी एफ.आई.आर. की गई है? अधिकारियों के नाम, संख्या विभाग सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या एक ही प्रकार के आरोपियों पर छापा एवं बिना छापा के विवेचना में दोहरा मापदण्ड अपनाने पर क्या विधिक आधार है? (घ) क्या उक्त वर्ग में आरोपित अधिकारियों में से कितनों की फील्ड में पद स्थापना की गई हैं? उन्हें कब तक शासन की नीति के अनुसार हटाया जावेगा? नवम्बर 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी ''निरंक'' है। (ग) सभी विवेचनायें विधिक प्रावधान के अनुरूप की जाती हैं। आरोपियों पर छापा एवं बिना छापा में विवेचना में कोई दोहरा मापदण्ड नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत/रिक्त पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
36. ( क्र. 580 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर चम्बल सम्भाग के जिला अस्पतालों में स्वीकृत पदों के अनुसार लम्बे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं? जिला अस्पतालों के नाम रिक्त चिकित्सक पदों की संख्या सहित नवम्बर 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) क्या लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला अस्पताल, दतिया, शिवपुरी, भितरवार, मुरैना, श्यौपुर, भिण्ड में कितने समय से स्वीकृत चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, इसके क्या कारण रहे? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) उक्त अस्पतालों में कितने रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों के कारण मरीजों को शासकीय अस्पतालों के बजाय निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जाना पड़ रहा है? शासन इन रिक्त पदों को भरने की कब तक व्यवस्था करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों के पदों की पूर्ति किये जाने हेतु लोक सेवा अयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों एवं पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों की बंधपत्र अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। पूर्व विभागीय भर्ती नियमों में विशेषज्ञ के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान था, अप्रैल 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2016 से इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसलिये शासन द्वारा विभागीय भर्ती नियमों में दिनांक 18.04.2022 को संशोधन कर विशेषज्ञ के पद पर 75 प्रतिशत विभागीय चिकित्सकों का चयन कर तथा 25 प्रतिशत म.प्र. लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 480 एवं शासन आदेश दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से 231 कुल 711 विभागीय चिकित्सकों कों विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया तथा 888 विशेषज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती का मांग पत्र म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं, चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में आने वाले मरीजों का आवश्यकतानुसार ईलाज किया जाता है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा अयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही तथा पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों के चयन द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों एवं पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों की बंधपत्र अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ
[वित्त]
37. ( क्र. 592 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा 01 जनवरी 2005 से नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की पुरानी पेंशन ओ.पी.एस. को बंद कर न्यू पेंशन एन.पी.एस. लागू की है, जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिससे 01 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी प्रभावित हुये है? (ख) क्या न्यू पेंशन स्कीम जो शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है? न्यू पेंशन स्कीम में 500-1000 रूपये तक पेंशन मिलती है। क्या इतनी कम राशि में कर्मचारी का वृद्धावस्था में भरण-पोषण हो सकता है? (ग) 01 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद पूर्व की भांति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवकों हेतु एन.पी.एस. (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.04.2005 अनुसार लागू की है। (ख) जी हाँ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है। शासकीय सेवक द्वारा पूर्ण सेवाकाल में कुल जमा किये अंशदान एवं शासन के नियत अनुपात में अंशदान की कुल जमा राशि (Corpus) के 40 प्रतिशत के आधार पर एन्युटी प्राप्त होती है, शेष राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। यह शासकीय सेवक के वेतन एवं कुल सेवा अवधि पर आधारित होती है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
शासकीय सेवकों द्वारा माननीय विधायक/सांसदों से पत्राचार
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
38. ( क्र. 593 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने हित में माननीय विधायक/सांसद/अन्य राजनेता से पत्राचार कराना निषेद्ध है? यदि हाँ तो वर्ष 2003 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन कितने अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त नियम का उल्लघंन किया गया है? नामवार सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की अलग-अलग जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दोहरे मानदण्ड अपनाया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपील की गई हो तो अपील कहाँ और कब की गई? अपील की वर्तमान स्थिति की जानकारी दें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नल-जल योजना के कार्य की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
39. ( क्र. 595 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र गोहद, (जिला भिण्ड) में नल-जल योजना की क्या स्थिति है? नल-जल योजना का विधान सभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? (ख) खारे पानी की समस्या से विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के क्षेत्र की जनता को आने वाली गर्मिंयों में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाये जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोहद (जिला भिण्ड) के कुल 193 ग्रामों में से 35 ग्रामों में नल-जल योजनाएं पूर्व से स्थापित हैं, जिसमें वर्तमान स्थिति में 17 चालू एवं 18 बंद हैं, इन 35 ग्रामों में जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार समस्त परिवारों को नल से जल की उपलब्धता कराये जाने हेतु योजनाओं की रेट्रफिटिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। 16 ग्रामों की नवीन नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें कार्य की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। 141 ग्रामों की डी.पी.आर. जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार तैयार की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ग्राम मालनपुर नगरीय क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित हो गया है, जिस कारण से इस ग्राम की पृथक नलजल योजना नहीं बनायी जानी है। (ख) खारे पानी की अधिकता से प्रभावित 04 ग्रामों में हर घर को नल के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्रीष्मकालीन संभावित पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल के पूर्व कार्ययोजना बनाई जाती है।
कृषकों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा
[नर्मदा घाटी विकास]
40. ( क्र. 608 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन विदिशा एवं रायसेन जिले के कृषकों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा हेतु एवं रायसेन एवं विदिशा शहर के साथ ही दोनों जिलों में नदी के किनारों पर बसे हुए आस-पास के ग्रामों को पेयजल की सुविधा हेतु राष्ट्रीय विकास जल अभिकरण एवं म.प्र. सरकार के अनुबंध अंतर्गत सन् 2024 तक नर्मदा नदी के जल के उपयोग हेतु 5 एम.सी.एम. जल प्रतिदिन तीन माह तक बेतवा नदी में छोड़े जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? यादि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पत्र क्र 801 के माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्नांश (क) के क्रम में योजना की स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो पत्र के क्रम में कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन विदिशा एवं रायसेन जिले के कृषकों के हित में कम लागत में अधिकतम किसानों को लाभ प्रदान किये जाने वाली उक्त योजना को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान करेगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में पेयजल एवं सिंचाई हेतु नर्मदा नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ने के संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) जी हाँ, दिनांक 13.04.2022 को। मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पी.एच.ई. एवं प्राईवेट लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। इसमें नर्मदा जल बेतवा नदी में छोड़े जाने की कोई योजना शामिल नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में लापता कर्मचारी
[सामान्य प्रशासन]
41. ( क्र. 635 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, भोपाल, इन्दौर जिले में विभिन्न विभागों के कितने अधिकारी, कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक अनाधिकृत रूप से किस-किस दिनांक से अनुपस्थित, गायब, लापता है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित लापता अधिकारी कर्मचारियों को तलाशने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस को या सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें? अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित, गायब, लापता रहने पर म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत कितनों पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) संदर्भित अनुपस्थित, गायब, लापता कर्मचारी को कितने समय तक अनुपस्थित रहने के बाद सेवा से बर्खास्त करने का नियम है? इस नियम से कितनों को कहाँ-कहाँ बर्खास्त किया गया, जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) संदर्भित क्या अनुपस्थित, गायब, लापता कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से भी वर्तमान में विभाग सम्पर्क नहीं कर पाया है यदि हाँ, तो किस कारण से? क्या इस प्रकार के किसी भी मामले में किसी का भी आवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है? क्या उस आवेदन अनुसार विभाग ने कोई कार्यवाही की है यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जिला उज्जैन में कोई प्रकरण नहीं है। कलेक्टर इंदौर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं कलेक्टर भोपाल से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार।
गुमनाम शिकायतों के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
42. ( क्र. 638 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 250 दिनांक 26 जुलाई 2022 का उत्तर उपलब्ध करायें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बेनामी शिकायतों पर कार्यवाही के क्या निर्देश हैं निर्देशों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के बेनामी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने के निर्देशों के बावजूद भी उज्जैन, इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में कर्मचारियों को जांच के नाम पर उच्च अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है? 1 जनवरी 2020 के पश्चात बेनामी शिकायतों के विरोध में इंदौर, उज्जैन संभाग में कितने प्रकरणों में शिकायतों से परेशान होकर पीड़ित कर्मचारियों ने मा.न्यायालय का सहारा कब-कब लिया? कर्मचारी का नाम, पद, स्थान सहित जानकारी देते हुए माननीय न्यायालय के फैसले से अवगत करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।
जल-जीवन मिशन के कार्य में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
43. ( क्र. 642 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी एवं वर्षवार प्राप्त आवंटन की जानकारी प्रदान की जाए? (ख) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन का कार्य स्वीकृत हुआ? कितने कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी सहित उपलब्ध करायें। (ग) क्या जल जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में कार्य एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया गया है? गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है? (घ) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन की स्वीकृति अपेक्षित है? इऩ ग्रामों में कब तक जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। कार्य एजेंसी के गुणवत्तायुक्त कार्य को ही स्वीकार किया जाता है। पाईप-लाईन डालने के लिये सड़कें खोदी जाती हैं, जिन्हे पाईप-लाईन डालकर टेस्टिंग उपरान्त पूर्वानुसार किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
44. ( क्र. 643 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है? (ख) वर्तमान में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? शेष कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है? क्षेत्र के किसानों को इस परियोजना का लाभ कब से मिलना आरंभ होगा? (ग) क्या कार्य एजेंसी द्वारा इसमें अत्यधिक विलंब किया गया है एवं किसानों के खेतों में पाईप डालने के लिये खुदाई कर छोड़ दिया गया है जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ा है? (घ) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के शेष ग्रामों के लिये सिंचाई परियोजना की क्या कार्ययोजना है? विधानसभा के समस्त ग्रामों को 100% सिंचित किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? प्रस्तावित कार्ययोजना बताएँ।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा समय वृद्धि सहित अक्टूबर 2023 है। (ख) वर्तमान में लगभग 57 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना का लाभ नवम्बर 2023 से मिलना संभावित है। (ग) जी नहीं। पाईप लाईन भूमिगत होने के कारण आपसी सहमति अथवा डक्ट एक्ट के तहत मुआवजा के आधार पर कृषकों की भूमि में खुदाई कर पाईप बिछाने एवं पुन: भराई का कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के 50 ग्राम जावर सिंहाडा से, 05 ग्राम छैगांव माखन उद्वहन सिंचाई योजना से, 08 ग्राम इंदिरा सागर परियोजना से एवं 18 ग्राम प्रस्तावित खण्डवा उद्वहन सिंचाई योजना से, इस प्रकार कुल 81 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
45. ( क्र. 649 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की 05/06/2018 की नीति के अनुसार कितने विभागों ने संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर कंडिका 1.14.1 एवं कंडिका 1.15 में नीति नियम बदले है? बदले गए सभी नियमों के सेटअप एवं निर्देशों की प्रतियाँ देवें। (ख) दिनांक 29/05/2018 को मंत्री परिषद के आदेश आइटम क्रमांक 31 के अनुसार शासन के कितने विभागों ने इन 4.5 साल में कार्यवाही पूर्ण की है? यदि विभागों द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही अपूर्ण है तो विभाग प्रमुखों ने इस लापरवाही के लिए कितने अधिकारियों पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की है? यदि नहीं की है तो 4.5 वर्षों के बाद भी मंत्री परिषद के आदेश की अवेहलना पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक करेंगे? जवाब देवें। (ग) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव महोदय ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक में कितनी बार शासन की दिनांक 05/06/2018 की नीति एवं दिनांक 29/05/2018 के मंत्री परिषद के आदेश के परिपालन में कितनी बार समीक्षा बैठक आयोजित की और क्या-क्या निर्देश सेटअप तैयार के लिए जारी किए? जानकारी देवें। (घ) उपरोक्त अनुसार कार्यवाही में विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्पोर्ट्स टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन
[पर्यटन]
46. ( क्र. 681 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु म.प्र. टूरिज्म बोर्ड की इन्टरनेशनल एयरो स्पोर्ट्स टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन करने की क्या योजना है? इसके लिये किन-किन जिलों को चुना गया है? मूल योजना क्या है? इसमें कौन-कौन सी गतिविधियां करवाई जावेंगी और पर्यटकों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? (ख) प्रश्नांकित योजना के तहत चयनित किन-किन जिलों में कब से कब तक आयोजन किये जावेंगे? प्रथम चरण में किन जिलों में कब से आयोजन करने की क्या योजना है और इसके लिये क्या तैयारी व व्यवस्था की गई हैं? (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत जिला जबलपुर में कब से कब तक आयोजन किया जावेगा तथा आयोजन हेतु क्या तैयारी एवं व्यवस्थाएं की जा रही हैं? इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है एवं कितनी राशि व्यय हुई हैं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्तमान में प्रदेश में इटरनेशनल एयरो स्पोर्टस फेस्टिवल की कोई योजना तय नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[महिला एवं बाल विकास]
47. ( क्र. 682 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर को बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वरोजगार सम्बंधी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कितनी-कितनी महिलाओं, बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? कितनी-कितनी राशि जमा नहीं की है एवं क्यों? (ग) प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत कितनी-कितनी गर्भवती व धात्री महिलाओं को किस मान से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? इलाज हेतु कितनी-कितनी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को भर्ती कराया गया एवं कितनी-कितनी महिलाओं व बच्चों की मृत्यु हुई है? क्या शासन विभागीय अनियमितता, राशि भुगतान में भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला जबलपुर को बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वरोजगार संबंधी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' पर है। (ख) प्रश्नांकित हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं एवं बालिकाओं के खाते में जमा की गई राशि एवं जमा न की गई राशि तथा राशि जमा न करने का कारण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' पर है। (ग) प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अन्तर्गत जबलपुर जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती व धात्री महिलाओं को किस मान से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ग'' पर है। इलाज हेतु भर्ती गर्भवती धात्री महिलाओं व मृत्यु हुई महिलाओं एवं बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''घ'' पर है। विभागीय अनियमितता, राशि भुगतान में भ्रष्टाचार न पाये जाने के कारण कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने हेतु शासन की नीति
[वित्त]
48. ( क्र. 701 ) श्री सुरेश राजे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित एवं उनकी मंशा के अनुसार वर्तमान सरकार कब से पुरानी पेंशन व्यवस्था (O.P.S.) लागू कर रही है? यदि लागू कर रही है तो किस नीति के अनुसार विस्तृत विवरण प्रदान करें। यदि नहीं तो कारण बताएं l (ख) क्या O.P.S. पर कोई प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में लाया गया या O.P.S. पर कोई चर्चा की गयी? यदि हाँ तो कब की गयी? विवरण प्रदान करें l (ग) इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सरकार की क्या नीति है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य शासन तथ्यों का उचित विश्लेषण कर निर्णय लेता है। (ख) जी नहीं। (ग) मध्यप्रदेश शासन की नीति 01.01.2005 के पूर्व के कार्मिकों हेतु पेंशन नियम,1976 तथा 01.01.2005 अथवा पश्चात के कार्मिकों हेतु एन.पी.एस. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत जारी नियम/निर्देशों के अनुसार है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
49. ( क्र. 709 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग अंतर्गत नल-जल-योजना एवं जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों के चयन एवं उनके निर्माण/निरीक्षण/कार्य-गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या नीति-निर्देश निर्धारित किये गये? उपलब्ध करावें। सागर जिले की देवरी विधानसभा में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किए हैं? कार्यवार/ब्लॉकवार स्वीकृत राशि एवं स्थितिवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि कार्य पूर्ण हैं तो पूर्णता दिनांक एवं व्यय-राशिवार बतावें। यदि नहीं तो अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु विभाग कोई समय-सीमा निश्चित करेगा? यदि नहीं तो कार्यों की पूर्णता हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों के निरीक्षण हेतु किस-किस अधिकारी को सौंपा गया? जांच हेतु नियुक्त अधिकारी द्वारा किस-किस कार्य का कब-कब निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता संबंधी जांच की गई? क्या नलकूप-खनन की गहराई संबंधी जांच विभाग द्वारा की गई? यदि नहीं तो क्या नलकूप-गहराई एवं केशिंग कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच विभाग करेगा? (घ) देवरी विधानसभा के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजनाओं का संचालन बंद हैं? बंद नल-जल योजनाओं के संचालन न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? विभाग दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास है, निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है। (ग) कार्यों की जांच का दायित्व संबंधित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री व तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी का है। प्रगतिरत योजना कार्यों के निरीक्षण की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। एकल ग्राम योजनाएं पूर्ण कर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हैं, जिनके संचालन-संधारण का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जाति प्रमाण-पत्र बनाने की निर्धारित समय-सीमा
[सामान्य प्रशासन]
50. ( क्र. 712 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में निवासरत अनु.जा./जन.जा./अ.पि.वर्ग के नागरिकों के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने की क्या प्रक्रिया है? जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु क्या अनिवार्यता की गई है? क्या पिता/पुत्र के जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर पिता/पुत्र को प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान हैं? निर्देश उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रक्रिया में किसी नागरिक के पास वर्तमान तक उसके परिवार के अन्य सदस्यों (जैसे पिता के प्रकरण में पुत्र का एवं पुत्र के प्रकरण में पिता का जाति प्रमाण-पत्र) के जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने पर प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है? ऐसे प्रकरणों में प्रमाण-पत्र की जांच किये जाने हेतु किस अधिकारी की जवाबदारी निर्धारित हैं? (ग) जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु जारी निर्देशों की प्रति दें। कौन-कौन अधिकारी आवेदक के निवास स्थान पर जाकर जाँच करेगा और संतुष्ट होने के लिये क्या-क्या साक्ष्य जुटायेगा? (घ) सागर की वि.स. देवरी में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उसमें से कितने स्वीकृत एवं निरस्त किए गए है? निरस्त किए जाने के क्या कारण है एवं जाति प्रमाण-पत्र के पंजीयन क्र.RS/427/0106/4306/2022 एवं RS/427/0106/4311/2022 को बदनियती से निरस्त किये प्रकरणों में जांचकर्ता एवं निरस्तीकरण अधिकारी के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'', ''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सागर की विधान सभा देवरी में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक 30.11.2022 तक जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु 25160 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 17700 आवेदन स्वीकृत एवं 4697 आवेदन निरस्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''चार'' अनुसार। निरस्त हुये आवेदन पत्र आवेदित जाति, जिसकी वांछा की गयी थी, उल्लेखित ''जाति व निवास'' प्रमाणित एवं पुष्ट न होने/अन्य तकनीकी कारणों से निरस्त हुये हैं। जाति प्रमाण-पत्र पंजीयन क्रमांक RS/427/0106/4306/2022 एवं RS/427/0106/ 4311/2022 में आवेदित जाति प्रमाणित व पुष्ट न होने की दशा में निरस्त हुये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान वेतनमान का लाभ
[वित्त]
51. ( क्र. 720 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 3998 मार्च 2022 में वन विभाग के तृतीय श्रेणी शासकीय सेवकों की 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने हेतु जानकारी एकत्रित किये जाने का आश्वासन दिया गया था? (ख) प्रश्न (क) अनुसार यदि हाँ तो जानकारी एकत्रित हो गयी है तो उपलब्ध करायी जाये। यदि नहीं तो क्यों? कारण बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. शासन, वन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 617/732/2022/10-1 भोपाल, दिनांक 17.03.2022 से जानकारी प्राप्त हुई है। वन विभाग की उक्त जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 3998 अतारांकित का उत्तर ऑनलाइन भेजा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्ट्रीट चिल्ड्रन्स का संरक्षण
[महिला एवं बाल विकास]
52. ( क्र. 723 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में स्ट्रीट चिल्ड्रन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना/कार्य के माध्यम से व्यय की गयी है? जिलेवार बतावें। (ख) प्रदेश में स्ट्रीट चिल्ड्रन के संबंध में क्या नीति बनायी गयी है? (ग) विगत 5 वर्षों में कितने-कितने स्ट्रीट चाइल्ड को चिन्हित कर उनके संरक्षण का कार्य किया गया है? जिलेवार विस्तृत जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में प्रदेश में कुल चिन्हांकित कितने स्ट्रीट चाइल्ड हैं? उनके लिए क्या कदम उठाये गये हैं? (ड.) क्या समस्त महानगरों के चौराहों एवं मुख्य मार्गों में किशोर भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं? ऐसे मामलों में उचित कदम उठाने के संबंध में शासन की क्या नीति व नियम, निर्देश हैं? नियम, नीति, निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्ट्रीट चिल्ड्रन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पृथक से कोई योजना संचालित नहीं हैं, समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सलय) के दिशा-निर्देशों के तहत ही स्ट्रीट चिल्ड्रन का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता हैं। पांच वर्षों में समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सलय) तहत व्यय की गई राशि की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रदेश में स्ट्रीट चिल्ड्रन के संबंध में "सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु ''नीति, 2022" बनायी गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) वर्तमान में प्रदेश में कुल चिन्हांकित 1441 स्ट्रीट चाइल्ड हैं। स्ट्रीट चाइल्ड पुनर्वास हेतु "सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु ''नीति, 2022" बनायी गयी है, जिसके क्रियान्वयन के लिए जिलों को निर्देश दिये गए हैं। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं ''3'' अनुसार है।
सामग्री क्रय तथा विक्रय की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
53. ( क्र. 729 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक शासन से विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु क्या-क्या आवंटन प्राप्त हुआ? ब्लॉकवार जानकारी पृथक-पृथक शासन से प्राप्त आवंटनों की वर्षवार, माहवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर, किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा अन्य स्थानों पर किया गया? व्यय की गई समस्त राशियों का भुगतान, क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद, की जानकारी दें। उक्त जानकारी ब्लॉकवार एवं वर्षवार दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है, की जानकारी में यह भी टीप अंकित करें कि जिस कार्य हेतु उक्त आवंटन में से व्यय किया गया है, उस कार्य को उस मद में प्राप्त आवंटन से किया जा सकता था? उक्त मदों से व्यय किये जाने के शासन के नियम-निर्देश की छायाप्रति संलग्न करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शासन से विधान सभा क्षेत्रवार एवं ब्लॉकवार बजट आवंटन प्राप्त नहीं होता है। विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन को जिलों को आवंटित किया जाता है। सिवनी जिले को वर्णित अवधि में आवंटित बजट का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
शराब दुकानों का स्थान परिवर्तन
[वाणिज्यिक कर]
54. ( क्र. 738 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शराब दुकानों को रीलोकेट करने हेतु क्या नियम हैं? क्या शराब दुकान रीलोकेट करने के पूर्व गठित समिति की सहमति/अनुशंसा आवश्यक है? यदि हाँ तो मण्डला जिला अंतर्गत देशी/विदेशी शराब दुकान बिछिया एवं मनेरी जो वर्ष 2022-23 में रीलोकेट की गई, क्या इन्हें रीलोकेट करने हेतु गठित समिति से अनुमति/सहमति/अनुशंसा ली गई? यदि नहीं तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में कलेक्टर मण्डला को पत्र लिखकर बिछिया दुकान के संबंध में कार्यवाही की मांग की गई थी? यदि हाँ तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? क्या आबकारी अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश होने के बाद भी उक्त दुकान को अब तक यथावत नहीं कराया गया है? यदि हाँ तो सम्बंधित आबकारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि में शराब दुकान खोले जाने के क्या नियम हैं? क्या बिना अनुमति रीलोकेट की गई देशी/विदेशी शराब दुकान मनेरी वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि में संचालित की जा रही है? यदि हाँ तो इसके लिए किस के द्वारा अनुमति प्रदान की गई? क्या नियम विरुद्ध इस कृत्य के लिए आबकारी अधिकारी एवं सम्बंधित ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के क्या नियम हैं? मण्डला जिला अंतर्गत ग्राम टिकरिया (नारायणगंज) स्तिथ देशी/विदेशी शराब दुकान की एन.एच. से दूरी कितनी है? क्या उक्त दुकान एन.एच. से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही है और विभाग को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? इसके लिए कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमाक 41 दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका क्रमांक-2.2 अनुसार कलेक्टर एवं जिले के समस्त माननीय विधायकगण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों को भौगोलिक दृष्टि से रीलोकेट (स्थान परिवर्तन) करने का प्रावधान है। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। कम्पोजिट मदिरा दुकान बिछिया एवं मनेरी वर्ष 2022-23 के लिए रीलोकेट नहीं किये जाने के कारण जिला समिति से अनुशंसा/सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कम्पोजिट मदिरा दुकान बिछिया अपने घोषित सीमा क्षेत्र में आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित होकर संचालित है। प्रश्नकर्ता के द्वारा कलेक्टर मण्डला को दिनांक 13.04.2022 को पत्र के माध्यम से बिछिया दुकान के संबंध में कार्यवाही की मांग की गयी थी। जाँच में पाया गया कि लायसेंसी द्वारा बिछिया नगर पंचायत क्षेत्र के दानीटोला रोड में श्री विष्णु पट्टा के मकान में स्थापित बिछिया दुकान को वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 09.04.2022 को उसी घोषित सीमा क्षेत्र में श्री सुधीर जोशी के मकान में बिना सूचना के परिवर्तन की गयी थी। इस त्रुटि के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-5 का दण्डनीय अपराध पाये जाने से दिनांक 02.05.2022 को विभागीय प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कलेक्टर मंडला द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान बिछिया को यथावत करने हेतु कोई आदेश नहीं दिए गये। इस तरह नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में स्थापित कम्पोजिट मदिरा दुकान बिछिया मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 के अन्तर्गत आपत्ति रहित स्थान पर संचालित है। (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-209 दिनांक 31.03.2018 संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 के उप नियम (3) (क) में प्रावधानित है कि "किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थल, जहां श्रमिकों या विशाल समूह नियोजित हों, आसपास में है, तो मिल के स्वामी या श्रमिकों के ऐसे नियोजक को, ऐसी दुकान खोलने के प्रस्ताव पर उनके आपत्तियों को कथित करने के अवसर दिया गया है।" कम्पोजिट मदिरा दुकान औद्योगिकी क्षेत्र ग्राम पंचायत मनेरी की सीमा के अन्दर श्री रामस्वरूप पिता मिठाईलाल दुबे के स्वामित्व वाले मकान में आपत्ति रहित स्थान पर स्थापित व संचालित है। (ग) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-209 दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। मण्डला जिला के ग्राम नारायणगंज में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्तमान में उपरोक्तानुसार वर्णित नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से अधिक दूरी पर आपत्ति रहित स्थल पर स्थापित होकर संचालित है।
संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
55. ( क्र. 740 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में संभागीय/जिला योजना सांख्यिकी कार्यालयों के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के पद किस आधार पर स्वीकृत किये गये थे और क्या इस हेतु क्या भर्ती निर्धारित चयन प्रक्रिया से की गई थी? यदि हाँ तो निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या वर्ष 2013 में संविदा वृद्धि के समय मूल नस्ती की मांग वित्त विभाग द्वारा की गई थी? यदि हां तो क्या प्रशासकीय विभाग द्वारा मूल नस्ती गुमने के लिये लेख किया गया था? यदि हाँ तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) वर्ष 2017 में डाटा एन्ट्री की संविदा वृद्धि हेतु वित्त विभाग द्वारा नई संविदा नीति की कंडिका 3, 4, 5, 10 के अनुसार 18 संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की जानकारी चाही गई थी तो विभाग द्वारा इसे वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या विभाग ने वर्ष 2018 में शेष बचे 18 संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को नई संविदा नीति के अनुसार सहायक ग्रेड-3 के पदों पर संविलियन हेतु वित्त विभाग एवं समान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त कर लिया था? यदि हाँ तो अभिमत उपरांत नस्ती मंत्रि-परिषद् के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं की गई? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? उक्त 18 संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को कब तक सेवा में बहाल कर दिया जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-6/2010/23/यो.आ.सां., दिनांक 29/05/2010 द्वारा संभागीय/जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के एक-एक पद दो वर्ष के लिये, कुल 50 पद संविदा के आधार पर निर्मित किये गये थे। जी हाँ, इन पदों पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से भर्ती की गयी थी। निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। वित्त विभाग द्वारा नस्ती में विभाग की पूर्व सहमति संलग्न नहीं होने का लेख किया गया था। जी हाँ। मूल नस्ती दिनांक 27/01/2011 को आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी को अंकित की गयी थी, नस्ती गुम नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 11/06/2018 को यह परामर्श दिया था कि ''प्रशासकीय विभाग को म.प्र. सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम 3, 4, 5 एवं 10 के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही किये जाने तथा आउट सोर्सिंग की सेवाओं हेतु म.प्र. क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का परामर्श देते हुये प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की जाती है।'' शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त करना, मंत्रि-परिषद् हेतु रखे जाने के लिये अंतिम नहीं हैं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। W.P. No. 21766/2018 द्वारा श्री राजीव सिंह एवं अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/04/2022 द्वारा याचिकाकर्ताओं को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पुनः स्थापित करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर में दायर W.A. No. 867/2022 द्वारा मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध श्री रजीव सिंह एवं अन्य अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर में दिनांक 02/08/2022 को पारित अपीलीय आदेश द्वारा W.P. No. 21766/2018 में पारित आदेश दिनांक 22/04/2022 को Set aside कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा की स्थापना
[सामान्य प्रशासन]
56. ( क्र. 745 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 745 उत्तर दिनांक 26.07.2022 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्थापना के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है? जहां तक जिला सीहोर एवं राजगढ़ में 24 जुलाई का स्थानीय अवकाश का प्रश्न है? सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ3-2/1991/1/4 दिनांक 30.03.1999 द्वारा कलेक्टर्स को तीन दिवस के स्थानीय अवकाश घोषित करने संबंधी अधिकार दिये जा चुके हैं? यदि हाँ तो प्रतिमा स्थापना के संबंध में प्रचलित कार्यवाही की प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या हैं तथा कलेक्टर्स को स्थानीय अवकाश घोषित करने के प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये राजगढ़ एवं सीहोर जिले में दिनांक 24 जुलाई का स्थानीय अवकाश अनिवार्य रूप से घोषित करने हेतु शासन निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सतही स्त्रोत आधारित योजना की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
57. ( क्र. 746 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत पेयजल संकट ग्रसित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु जल निगम जिला राजगढ़ द्वारा सतही स्त्रोत आधारित नल-जल योजना अनुमानित लागत 698 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार कर शासन/वरिष्ठालय को प्रेषित की जा चुकी हैं? यदि हाँ तो उक्त डी.पी.आर. की स्वीकृति हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्रामों में प्रगतिरत जल जीवन मिशन व अन्य योजना के कार्यों से निरंतर बारहमासी घर-घर नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हेतु प्रगतिरत योजनाओं को स्थाई सतही स्त्रोत से जोड़ना आवश्यक होगा? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त डी.पी.आर. की स्वीकृति अविलंब प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
एकल व समूह नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
58. ( क्र. 755 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019 से पी.एच.ई. विभाग से कितने गांव में नल-जल योजनाएं प्रारंभ करने हेतु शिलान्यास किया गया था तथा कितने गांव में योजना प्रारंभ की गई थी? उनमें से कितने गांव में नल-जल योजना सुचारू रूप से वर्तमान में चल रही है? नल-जल योजना प्रारंभ से पूर्ण होने का क्या दिनांक निर्धारित की गई थी? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन गांव में नल-जल योजना का शिलान्यास हो चुका है, उन गांवों में क्या आज दिनांक तक पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है? कारण बताएं। (ग) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के ग्राम बगवाज एवं रायपुरिया के साथ और अन्य गांव में योजना का लाभ मिल रहा है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो उक्त गांव में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या योजना बनाई गई है व कब तक पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? (घ) क्या विधानसभा के किसी ग्राम में एकल व समूह नल-जल योजना फेल हो गई है? यदि हाँ तो गांव के नाम बतावें। यदि नहीं तो क्या शासन स्तर से ग्रामों में पेयजल के कार्यों की जाँच की जाएगी व इन गावों में कार्य के दौरान जो सी.सी. रोड खोदा गया है उसकी मरम्मत कौन करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के ग्राम बगवाज में दो नग नलकूप खनन कर नल-जल योजना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में नलकूप में पर्याप्त जल आवक क्षमता न होने के कारण कूप से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है एवं जल निगम की समूह नल-जल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ग्राम रायपुरिया में मुख्यमंत्री नल-जल योजना से विभाग द्वारा पाइप-लाइन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं टंकी निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। टंकी को जल वितरण नलिकाओं से जोड़ना शेष है, जिसका कार्य प्रगतिरत है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। नल-जल योजनाओं में जो सी.सी. रोड खोदा गया था, उसके रेस्टोरेशन का कार्य विभाग द्वारा संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है।
एस.डी.एम. पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
59. ( क्र. 760 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक को पदस्थ ब्यावरा एस.डी.एम. राजस्व शासकीय सेवा में किस दिनांक को आये तथा शासकीय सेवा में आने के पश्चात कहाँ-कहाँ इनकी पदस्थापना किस स्थान पर कितने समय तक रही? पदस्थापना वाले स्थान का नाम, पदनाम सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्न दिनांक को पदस्थ एस.डी.एम. ब्यावरा की कार्यप्रणाली के संबंध में यदि कोई असंतोष शासकीय कार्य का समुचित निर्वाह न करने तथा अन्य किसी प्रकार की शिकायतें तथा इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच अथवा ट्रैप आदि हुई है अथवा विभागीय जांच लंबित है? पदस्थापना स्थल का नाम बताते हुए जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) ब्यावरा सब-डिवीजन में पदस्थ रहने के समय से प्रश्न दिनांक तक एस.डी.एम. के कार्यालय में जाति प्रमाण-पत्र, भू-राजस्व संहिता 115-116 के प्रकरण कितने प्राप्त हुए? कितनों का इनके द्वारा निराकरण किया गया व कितने लंबित हैं? प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक सहित निराकरण न होने का कारण बताते हुए जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्न दिनांक को पदस्थ ब्यावरा एस.डी.एम. को कलेक्टर महोदय राजगढ़ द्वारा माह अक्टूबर-नवम्बर 2022 में नोटिस जारी किये गए थे? क्या कारण रहा? नोटिस के उपरांत एस.डी.एम. ब्यावरा पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सेवा अभिलेख के आधार पर जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) ब्यावरा सब-डिवीजन में पदस्थ रहने के समय (पदस्थी दिनांक 28.01.2022) से प्रश्न दिनांक 29.11.2022 तक एस.डी.एम. कार्यालय में जाति प्रमाण-पत्र के कुल 3417 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 3208 प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में किया जा चुका है, शेष 209 प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नियत समयावधि में नियमानुसार किया जावेगा। भू-राजस्व संहिता की धारा 115-116 के कुल 145 प्रकरण दिनांक 29.11.2022 तक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 10 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 135 लंबित प्रकरणों में से 13 प्रकरण एस.डी.एम. न्यायालय, ब्यावरा में विचारार्थ लंबित है। 49 प्रकरण तहसीलदार ब्यावरा, 17 नायब तहसीलदार मलावर, 37 प्रकरण तहसीलदार सुठालिया एवं 02 प्रकरण नायब तहसीलदार लखनवास के कार्यालयों में प्रतिवेदन हेतु लंबित है तथा 17 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में अनुमति हेतु भेजे जाने के कारण लंबित है। (घ) प्रश्न दिनांक को पदस्थ ब्यावरा एस.डी.एम. की आई.डी. पर व्यपवर्तन के प्रकरण लंबित होने के कारण कलेक्टर राजगढ़ के पत्र क्रमांक 10522-23/3 बीस्था/2022 दिनांक 17.10.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। एस.डी.एम. ब्यावरा द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 23.10.2022 के आधार पर कलेक्टर राजगढ़ के पत्र क्रमांक 13322/3बीस्था/2022 दिनांक 16.11.2022 द्वारा एस.डी.एम. ब्यावरा को भविष्य के लिए सचेत किया गया।
बंद पड़ी नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
60. ( क्र. 763 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण इलाके में कौन-कौन सी नल-जल योजनायें बंद पड़ी हैं? विधान सभावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त नल-जल योजना के बंद होने के क्या कारण हैं? (ग) उपरोक्त बंद नल-जल योजना को कब चालू किया जायेगा? (घ) राजोद समूह पेयजल योजना की कार्य अवधि क्या है? क्या उक्त योजना में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अगर हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) 24 माह। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उद्योगों की सहायता हेतु समिति का गठन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
61. ( क्र. 771 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी को कितनी-कितनी लागत के किन-किन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित क्या-क्या अधिकार किस दिनांक से दिए गए हैं? कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को कितनी लागत के उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता से संबंधित क्या-क्या अधिकार किस दिनांक से लागू किए गए हैं? पृथक-पृथक बताएं। (ख) राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गत तीन वर्षों में धार जिले में किस-किस उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई? कलेक्टर की अध्यक्षता में किस उद्योग को कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की? बताएं। (ग) गत तीन वर्षों में धार जिले में कलेक्टर धार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किस-किस दिनांक को लागू प्रावधान के द्वारा किस-किस उद्योग को कितनी सहायता स्वीकृत कर किस दिनांक को भुगतान करवाया गया? स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में आयुक्त उद्योग ने कब और क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नकर्ता ने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को दिनांक 25-08-2022 एवं 22-11-2022 को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 18-11-2022 को ई-मेल द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र पीथमपुर के संबंध में क्या शिकायत की? उक्त शिकायत पर किस-किस ने किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलित है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में रू. 10 करोड़ से अधिक एवं 50 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुक्रम में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी को दिनांक 13 अगस्त, 2021 से अधिकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2019 अंतर्गत एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सहायता समिति को दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से अधिकृत किया गया था। उक्त नीति दिनांक 12 अगस्त, 2021 तक प्रभावशील थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में रू. 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एम.एस.एम.ई. (एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत परिभाषित) को रियायतें प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सहायता समिति को 13 अगस्त, 2021 से अधिकृत किया गया है। (ख) उद्योग संचालनालय, म.प्र. द्वारा गत तीन वर्षों में धार जिले में स्थापित किसी भी मध्यम श्रेणी के उद्योग को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से वित्तीय सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि उक्त अवधि में धार जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उद्योगों को विभागीय नीति के तहत स्वीकृत सहायता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा गत तीन वर्षों में वृहद श्रेणी के उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत निर्धारित की गई सुविधा/सहायता की पात्रता का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जिला स्तरीय सहायता समिति, धार द्वारा विगत तीन वर्षों में म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना, 2017, 2019 व 2021 के प्रावधानों के तहत सहायता स्वीकृत की गई है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान के पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को है। (घ) माननीय विधायक द्वारा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को दिनांक 22-11-2022 को प्रेषित ई-मेल के संलग्न प्रेषित शिकायत दिनांक 25.08.2022 जिला स्तरीय सहायता समिति धार द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर के प्रकरणों पर विचार करने के संबंध में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिनांक 18-11-2022 को प्रेषित ई-मेल की जानकारी विभाग को नहीं है। शिकायत में उल्लेखित इकाइयों को जिला स्तरीय सहायता समिति, धार द्वारा म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2019 अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन सुविधा स्वीकृत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभागों के प्रेषित ज्ञापनों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 778 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न संगठनों के प्राप्त ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित किये गये हैं, उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। (ख) कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संगठनों के द्वारा कब-कब और किस-किस संगठन के द्वारा ज्ञापन दिये गये हैं? ज्ञापन की प्रतियां देवें। (ग) कर्मचारियों की वेतन विंगतियां कब तक दूर कर ली जावेंगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आयुष्मान कार्ड की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 797 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने आयुष्मान कार्डधारियों का उपचार कर लाभ प्रदान किया गया? (ख) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किन-किन अस्पतालों में लाभ दिया गया है? अस्पतालों के नाम सहित एवं किन-किन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड हेतु कितनी राशि प्रदान की गई? (ग) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किन-किन अस्पतालों में अनियमितताएं हुई हैं? सूची देवें। (घ) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिन अस्पतालों में अनियमितताएं हुई हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जबलपुर में 29/11/2022 की स्थिति में कुल 73912 आयुष्मान कार्डधारियों का उपचार कर लाभ प्रदान किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किशोरी बालिका योजना
[महिला एवं बाल विकास]
64. ( क्र. 807 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 में शाला त्यागी बालिकाओं हेतु ''किशोरी बालिका योजना'' लागू की गई थी? इस योजना की स्वीकृति अगस्त 2018 में मंत्रि-परिषद् द्वारा दी गई थी? (ख) क्या इस योजना को लागू करने हेतु प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं का बेस लाइन सर्वे किया जाना था एवं उसी के आधार पर बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय करना था परंतु बिना सर्वे एवं बिना स्वीकृति के यह योजना मई 2018 से प्रदेश में लागू कर दी गई? (ग) क्या अंकेक्षण दल द्वारा अपनी प्रस्तावित रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाया गया है और विभाग के 50 से अधिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है? (घ) यदि हाँ तो प्रश्नांश (ख) में की गई नियम विरुद्ध कार्यवाही के लिए संचालनालय के अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी और शासकीय राशि की हुई हानि की वसूली कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी वार्षिक सर्वे रिपोर्ट में प्राप्त शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं के आंकड़ों के आधार पर माह मई 2018 से योजना का क्रियान्वयन किया गया। (ग) जी हाँ। (घ) परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है।
नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
65. ( क्र. 808 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से कितने ग्रामों में नल-जल योजना स्वीकृत हैं? कितनी पंचायतों में नल-जल योजना का कार्य संचालित है? (ख) निविदाकार कंपनी के द्वारा ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के लिए जो सड़कें तोड़ी जाती हैं, उन्हें मरम्मत कराने का कार्य कंपनी का होता है? यदि हाँ तो अब तक जिन ग्रामों में पाइप डाली जा चुकी है, उनमें सड़कों की मरम्मत हो चुकी हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कितने ग्रामों में नल-जल योजना प्रारंभ हो गई है, कितनों में बकाया है और कब तक उन ग्रामों में यह योजना प्रारंभ हो जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 33 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 36 ग्रामों की नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के 36 ग्रामों में नल-जल योजनाओं के कार्य प्रारंभ हैं तथा शेष बचे 30 ग्रामों के लिये जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार नल-जल योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार की गयी है, कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
वेतन वृद्धि संबंधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 823 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आशा, ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता को कितना मानदेय प्रदाय दिया जाता है? (ख) आशा, ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता को 2000/- रुपये प्रतिमाह जो मानदेय दिया जा रहा है क्या वह केन्द्रांश है? राज्य के द्वारा कितनी राशि मानदेय के रूप में प्रतिमाह नियमित प्रदाय की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रदेश में अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम कितना वेतन दिया जाता है? क्या आशा, ऊषा सहयोगिनी कार्यकर्ता को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना न्यायोचित है? क्या इनका वेतन बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आशा एवं सहयोगिनी को मानदेय नहीं दिया जाता, उन्हें केवल कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (ख) जी हाँ। आशा को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की 7 अलग अलग गतिविधियों के लिए एन.एच.एम. द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा भी इन गतिविधियों के लिए पृथक से राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा आशा पर्यवेक्षकों को 30 दिवस के मान से प्रति दिवस रू. 300/- का कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि एवं राज्य शासन की ओर से रू. 50/- प्रतिदिन के मान से यात्रा भत्ता की राशि प्रदान की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आशा, शहरी आशा एवं पर्यवेक्षक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है, जिन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
नियम विरूद्ध पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
67. ( क्र. 826 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्थानांतरण नीति में निर्देश हैं कि किसी भी अधिकारी का मूल पद स्थापना से अन्यत्र संलग्नीकरण नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ तो कटनी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कौन-कौन से अधिकारी कहाँ-कहाँ संलग्न है? बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या श्री सतारे लाल कोरी सहायक यंत्री (अनुविभागीय अधिकारी) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला रायसेन के बेगमगंज में पदस्थ हैं और अपना संलग्नीकरण सहायक यंत्री स्लीमनाबाद, जिला कटनी में कराकर कार्यपालन यंत्री कटनी के प्रभार में है? अपनी उपस्थिति प्रतिवेदन सहायक यंत्री स्लीमनाबाद के पद पर आहरण अधिकारी को भेज रहे हैं? यदि हाँ तो कब से एक पद पर दो अधिकारियों का वेतन आहरण किया जा रहा है? श्री कोरी सहायक यंत्री के प्रभार में है तो स्लीमनाबाद में दूसरा सहायक यंत्री जब पदस्थ है तो उसी पदस्थापना से अपना उपस्थिति प्रतिवेदन रायसेन को भेजने के लिए क्या दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित का संलग्नीकरण समाप्त कर मूल पदस्थापना में कब तक भेजा जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर में जल का प्रदाय
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
68. ( क्र. 827 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत कटनी जिले के किन-किन ग्रामों का चयन कर योजना स्वीकृत की गयी? वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी देवें। प्रश्न दिनांक तक कितनी योजना पूर्ण हुईं, कितनी अपूर्ण हैं तथा कितनी स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? जानकारी विधान सभावार, ग्रामवार बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त योजनांतर्गत ग्राम के हर घर में नल पहुँचाकर हर घर में जल पहुँचाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो संबंधित क्षेत्र के तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्रामवार तैयार किये गये प्राक्कलन से संपूर्ण ग्राम पूर्ण होंगे अथवा नहीं? तैयार किये गये प्राक्कलन से अपूर्ण ग्रामों का पुनरीक्षित प्राक्कलन को क्या स्वीकृति दी जाकर हर घर को जल पहुँचाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में योजना के गलत क्रियान्वयन के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत इंदवार-1 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना, करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना एवं पवई-2 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गई है। स्वीकृत समूह जलप्रदाय योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इंदवार-1 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना एवं करनपुरा-1 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं, पवई-2 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) जी हाँ। जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत समस्त ग्रामों को पूर्ण किया जाना प्रावधानित है। स्वीकृत योजनाओं के पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किये जाने वाले पुनरीक्षित प्राक्कलनों की नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत नल-जल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
69. ( क्र. 834 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत आंगनवाड़ी/शालाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजना कब-कब स्वीकृत की गई? स्वीकृत योजना का कार्य कब प्रारंभ किया गया? कौन-कौन सी नल-जल योजना का कार्य कब-कब पूर्ण किया गया एवं कौन-कौन सी योजना का कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया? स्वीकृत नल-जल योजना के कार्यों के किन-किन ठेकेदारों के कितनी-कितनी राशि के बिल का भुगतान कब-कब किया गया? (ग) क्या जिन नल-जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं वे नल-जल योजनाएं प्रश्न दिनांक को बन्द पड़ी हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है एवं कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
70. ( क्र. 860 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद रिक्त हैं? (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं, ऐसे कितने केन्द्र है जिनमें निर्माण कार्य जारी है और ऐसे कितने केन्द्र हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराये का क्या मापदंड है और कितना-कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) जौरा विधानसभा में शासन द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की क्या योजना बनायी है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जौरा विधानसभा में कुल 543 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 08 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 02 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 15 आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त हैं। (ख) जौरा विधानसभा क्षेत्र में 158 आंगनवाड़ी केन्द्र में स्वयं के भवन हैं। 385 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं जिसमें से 02 केन्द्रों में भवन निर्माण का कार्य जारी है। 147 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में तथा 238 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं। शासन के मापदण्ड की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर एवं आंगनवाड़ी केन्द्रवार किराया भुगतान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) आंगनवाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी की टंकियों का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
71. ( क्र. 861 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें व गांव हैं जिनमें जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी स्वीकृत हुयी है? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें कार्य पूर्ण कर पेयजल घरों तक पहुंच गया है और वे पंचायत को सौंप दी गयी हैं और कितने ग्रामों में कार्य अपूर्ण है? कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने ग्राम हैं जिसमें पेयजल समस्या गंभीर बनी हुयी है? क्या ऐसे गांवों को चिन्हित कर जल जीवन मिशन में प्राथमिकता दी गयी है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) जौरा विधानसभा में जल जीवन मिशन के तहत बनायी जा रही पानी की टंकियों के निर्माण कार्य में हो रही अपूर्णता के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? अपूर्णता के लिए जिम्मेदार लोगों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? शासन स्तर पर किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई नहीं। समस्त ग्राम सम्मिलित हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) योजना का कार्य प्रगतिरत है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
लघु एवं दीर्घ शास्तियों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 872 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के विरूद्ध लघु शास्ति व दीर्घ शास्ति के प्रकरण लंबित है? कब से लंबित है? व्यक्तिवार विवरण दें। (ख) लघु एवं दीर्घ शास्ति के निराकरण की क्या समय-सीमा निर्धारित है? (ग) कितने अधिकारियों की पदोन्नति कब से लघु एवं दीर्घ शास्ति के निराकरण न करने के कारण लंबित है? लंबित लघु शास्ति प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा? नहीं तो क्यों? (घ) दो वर्ष से लंबित प्रकरणों के निराकरण न करने के लिये क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शासन स्तर पर प्रचलित विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आयुक्त स्तर पर प्रचलित प्रकरणों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2022 द्वारा संयुक्त विभागीय जांच में मुख्य शास्ति हेतु अधिकतम 14 माह, लघु शास्ति हेतु 12 माह एवं एकल विभागीय जांच में मुख्य शास्ति तथा लघु शास्ति हेतु अधिकतम 05 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। (ग) राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति प्रदान की जाती है। प्रश्नांश 'क' की जानकारी में उल्लेखित अधिकारियों में से 03 अधिकारियों की पदोन्नति उनके विरूद्ध प्रचलित प्रकरणों के कारण लंबित है। प्रकरणों का अपचारी अधिकारी से बचाव में प्राप्त प्रतिवाद उत्तर, साक्षियों के कथन, संबंधित विभाग/कार्यालय से प्राप्त अभिमत के परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाता है। निश्चित समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित कारणों एवं विभागीय जांच की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक स्वरूप की होने से समय लगता है। विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण सतत किया जाता है, अत: किसी अधिकारी के दोषी होने जैसी स्थिति नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोपवे का नियम विरूद्ध संचालन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
73. ( क्र. 873 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मां शारदा मंदिर मैहर में संचालित रोपवे का संचालन निर्माता दामोदर रोपवे कं. कलकत्ता द्वारा किया जा रहा है जिसकी 12 वर्ष की अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है? (ख) क्या कारण है कि अनुचित कारणों से बार-बार अनुबंध बढ़ाया जाकर व यात्री किराया वृद्धि कर उक्त कम्पनी को अनुचित लाभ दिया जा रहा है? वर्ष 2020 से रोपवे का संचालन मंदिर समिति को मिल जाना चाहिये था, ऐसा न होने से मंदिर प्रबंधन समिति की आय घट रही है? क्या कारण है? (ग) किन कारणों से रोपवे में यात्री किराया 35 रू. से बढ़ाकर 124 रू. किया गया है? क्या रोपवे निर्माता व संचालन कंपनी द्वारा अनुबंध अनुसार अपना निर्धारित लाभ व लागत मूल्य प्राप्त कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में रोपवे का संचालन समिति अपने अधीन प्राप्त न करने के क्या कारण है? (घ) रोपवे के आय-व्यय व अनुबंध अनुसार लाभांश के विभाजन का नियमानुसार ऑडिट क्यों नहीं कराया जाता है? क्या ऑडिटर द्वारा पूर्व में उठाई गई आपत्तियों व समिति को हो रहे नुकसान के संबंध में रोपवे संचालन समिति से वसूली की टीप पर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व प्रशासक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? (ड.) कब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाकर उक्त रोपवे का संचालन कार्य मंदिर प्रबंधन समिति को सौंपा जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। मां शारदा मंदिर मैहर में संचालित रोपवे का अनुबंध दामोदर रोपवेज एवं इन्फ्रा लिमिटेड कलकत्ता से किया गया, जिसके अनुबंध की अवधि 12 वर्ष न होकर, अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूली प्रारंभ होने की तिथि (19/9/2009) से प्रथम 06 वर्ष की अवधि तक ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित है। अगली 06 वर्ष की अवधि कंपनी हेतु निवेशित राशि की वसूली हेतु निर्धारित है। इस अवधि में कंपनी द्वारा टिकट बिक्री से प्राप्त राशि में से मां शारदा प्रबंध समिति को अनुबंध की शर्तों के अनुसार रेवेन्यू शेयर का प्रावधान किया गया है। वसूली प्रारंभ होने की तिथि 19.9.2009 के 13वें वर्ष से अगले 11 वर्ष तक 70:30 के अनुपात में लाभांश के वितरण का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। कोरोना अवधि में लॉकडाउन से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुबंध की कंडिका-25 के अनुसार प्रथम लहर में 11 मास एवं द्वितीय लहर में 09 मास अर्थात कुल 20 मास की वृद्धि रेवेन्यू शेयर अवधि में की गई है। अनुबंध के मुताबिक वर्ष 2020 से रोपवे का संचालन समिति को प्राप्त नहीं होना था अपितु वसूली प्रारंभ होने की तिथि (19/9/2009) से 23 वर्ष उपरांत ही संचालन समिति को प्राप्त होगा। (ग) यात्री किराया में वृद्धि अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय-समय पर किया गया है एवं एक बार में 35/- से 124/- यात्री किराया नहीं किया गया है। वर्तमान में जी.एस.टी. सहित कुल किराया 116 रू. प्रति यात्री है। (घ) रोपवे द्वारा लाभांश विभाजन का ब्यौरा अनुबंध की शर्तों के अनुसार मंदिर समिति को दिया जाता है एवं मंदिर समिति के खातों की ऑडिट भी नियमानुसार की जाती है। ऑडिटर द्वारा पूर्व में उठाई गई आपत्तियों व नुकसान के संबंध में संचालन समिति से वसूली के संबंध में कोई स्पष्ट टीप नहीं दी गई थी अपितु कुछ दिशा-निर्देश दिये गये थे जिनका पालन किया जा रहा है। (ड.) रोपवे का संचालन अनुबंध शर्तों के अनुसार दामोदर रोपवेज एंड इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा ही अनुबंधित अवधि के लिए किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 877 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में सरकार द्वारा आयुष्मान योजना अन्तर्गत कितने कार्ड जारी किये गए, का विवरण जनपदवार जिलेवार वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक का देते हुए बतावें कि कितने मरीजों को इस योजना के तहत किन-किन अस्पतालों से लाभान्वित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयुष्मान कार्ड से लाभ प्राप्त करने हेतु कितने निजी अस्पतालों को अधिकृत किया गया है? इन अधिकृत अस्पतालों द्वारा कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया, का विवरण 2017 से प्रश्न दिनांक का देवें। इन मरीजों का उपचार किन बीमारी से पीड़ित होने पर किया गया एवं इनके उपचार में व्यय राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिन मरीजों को लाभान्वित किया गया उनके उपचार उपरान्त शासन द्वारा राशि निजी अस्पतालों को देने के क्या प्रावधान हैं? यह भी बतावें कि प्रश्नांश (क) के जिलों के निजी अस्पतालों को कितनी-कितनी राशि किन-किन मरीजों के उपचार बाबत् दी गई एवं कितनी शेष हैं? जानकारी 2017 से प्रश्न दिनांक तक की देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर मरीजों के नाम से राशि आहरित कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधितों पर क्या कार्यवाही करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। योजनांतर्गत संबद्ध अस्पतालों का अंकेक्षण/ निरीक्षण सतत् एवं नियमित प्रक्रिया अंतर्गत किया जाकर संबद्ध अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 889 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन करवाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा किये पत्राचार पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नकर्ता के पत्र के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का सिविल अस्पताल में उन्नयन के प्रस्ताव को विभागीय स्थापना/उन्नयन के प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावों को दिनांक 22.07.2022 को परियोजना परीक्षण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। परियोजना परीक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने उपरांत प्रस्तावों को मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
76. ( क्र. 910 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम उमरगोहान, लालपुर, पमरा, बिजोरी, भरनी, बटकी, अमगंवा, लपटी, जुहिली, करौदी, अचलपुर आदि ग्रामों हेतु विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो यह योजना किस स्तर पर लंबित है? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से कितनी स्वीकृत हो चुकी हैं? कितनी स्वीकृति पश्चात पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी किस कारण से अपूर्ण हैं? बन्द पड़ी नल-जल योजनाएं विभाग कब तक प्रारम्भ करा देगा? (ग) जिला अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जल जीवन मिशन अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांव के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? ऐसे कितने गांव हैं जहां पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है लेकिन प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है? कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम बटकी में किरगी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना द्वारा पेयजल प्रदाय किया जा रहा है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एकल योजनाओं द्वारा 32 पंचायतों के 35 गांव के 7641 घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। किरगी समूह जल प्रदाय योजना से 21 ग्राम पंचायतों के 36 ग्रामों में 8072 नल कनेक्शन एवं दमेहड़ी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से 41 ग्राम पंचायतों के 74 ग्रामों में 8257 नल कनेक्शन दिये गये हैं। ऐसा कोई ग्राम नहीं है, जहां पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया है लेकिन प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत नल-जल योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
77. ( क्र. 918 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक कुल कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? ग्रामवार एवं विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) नल-जल योजना के निविदा का क्या प्रावधान था और निविदा स्वीकृति एवं वर्क आर्डर के बाद कितने समय में कार्य पूर्ण किया जाना था? (ग) जो नल-जल योजना प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में बनाई गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और कार्य बहुत ही घटिया हुआ है, उसमें संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त घटिया निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्राम ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित रह गये हैं, जिनकी योजना अभी तैयार नहीं की गई है? ऐसे ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें। साथ ही कब तक इन ग्रामों में भी जल जीवन मिशन से योजना बना दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 211 ग्रामों की नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्धारित मापदंडानुसार सामग्री का उपयोग किया जाकर गुणवत्तापूर्ण कार्य किया गया है एवं किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जल जीवन मिशन अंतर्गत भारत सरकार की गाइड-लाइन अनुसार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर का कोई पात्र ग्राम वंचित नहीं रह गया है व उक्त में से किसी भी ग्राम की योजना की डी.पी.आर. तैयार की जाना शेष नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 932 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में जिला सागर अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ख) विभाग द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं? विस्तृत जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विगत 03 वर्षों में स्वीकृत/स्थापित किये गये हैं? (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर स्वीकृत/स्थापित किये गये हैं? कितने लंबित हैं तथा कब तक स्वीकृत किये जायेंगे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सामान्य क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पर, आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, सामान्य क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या पर, आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या पर, आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। (ग) विगत 03 वर्षों में नरयावली विधानसभा क्षेत्र में 02 स्वास्थ्य संस्था (उप स्वास्थ्य केन्द्र चितौरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं ग्राम तिन्सुआ में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना) किये गये हैं। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र का परीक्षण उपरांत पात्रता होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र चितौरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया गया है।
समूह नल-जल योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
79. ( क्र. 933 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र में सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड के ग्रामों में समूह नल-जल योजना सानौधा-1 एवं सानौधा-2 तथा अन्य प्रस्तावित योजना से नरयावली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जलप्रदाय योजना स्वीकृत है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में क्या अद्यतन/भौतिक स्थिति है? अवगत कराने का कष्ट करें। (ग) यदि विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है तो विभाग द्वारा इनके क्रियान्वयन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (घ) जल जीवन मिशन योजनांतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र में सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड के ग्रामों में समूह नल-जल योजना सानौधा-1 एवं सानौधा-2 तथा अन्य प्रस्तावित समूह नल-जल योजनाएं कब तक पूर्ण होंगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) क्रियान्वयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (घ) मालथौन समूह जलप्रदाय योजना दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। सनौधा (मडिया)-1 एवं सनौधा (बंडा)-2 समूह जलप्रदाय योजना की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 936 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलारस एवं बदरवास तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुकवासा, रन्नौद, खरई एवं खतौरा में नियमित चिकित्सकों/डॉक्टर्स के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत हैं व चिकित्सा विशेषज्ञों के कौन-कौन से पद किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? क्या उक्त दोनों विकासखण्डों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त चिकित्सकों की पदस्थापना है तथा वर्तमान में वहां किसी भी नियमित चिकित्सक की पदस्थापना किए जाने की आवश्यकता नहीं है? यदि आवश्यकता है तो रिक्त पदों पर नियमित चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? (ख) कोलारस एवं बदरवास विकासखण्ड में कुल कितने व कौन-कौन से स्थान पर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा केन्द्र पर आमजनता के उपचार हेतु क्या सुविधा उपलब्ध है? स्वीकृत केन्द्रों पर कौन से पद कार्यरत व रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? केन्द्रों पर पदस्थ स्टॉफ के नाम एवं पदों की जानकारी केन्द्रवार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं। नियमित चिकित्सक की पदस्थापना किये जाने की आवश्यकता है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही तथा पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों के चयन द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। स्वास्थ्य केन्द्रों पर शासन द्वारा प्रावधानित सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वीकृत कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
सतधरु समूह जलप्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
81. ( क्र. 953 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल जीवन मिशन द्वारा सतधरु समूह जलप्रदाय योजना से गांव-गांव पाइप-लाइन डालकर पेयजल प्रदाय करने का कार्य किया जा रहा है? इस कार्य को पूर्ण करने की समय अवधि क्या है तथा कब तक पूर्ण किया जावेगा? यदि निर्माण एजेंसी द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो संबंधित निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) उक्त योजना अंतर्गत लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा पाइप-लाइन विस्तार व टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो मानक अनुसार नहीं है, जगह-जगह गांव में सी.सी. रोड खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों एवं आमजन को असुविधा हो रही है। निर्माण एजेंसी द्वारा समय-सीमा पर कार्य पूर्ण किया जाएगा है? (ग) समय-सीमा एवं मानक अनुसार कार्य न करने के लिए क्या कोई जांच कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ तो जांच कमेटी में किन अधिकारियों द्वारा कब-कब जांच की गई तथा अमानक कार्य करने के लिए निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कृपया जांच की प्रति उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत समय पर कार्य न करने के कारण निर्माण एजेंसी के देयकों में से राशि रोकी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) लार्सन एवं टूब्रो कंपनी द्वारा पाइप-लाइन विस्तार एवं टंकी निर्माण मानक अनुसार किया जा रहा है। फर्म द्वारा कुल 71.898 कि.मी. सी.सी. रोड खोदा गया है, जिसके विरूद्ध 69.004 कि़.मी. सी.सी. रोड का रेस्टोरेशन कर दिया गया है। एजेंसी द्वारा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। कंसल्टेंसी फर्म एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा कार्यों की नियमित जांच की जाती है। पृथक से कमेटी नहीं बनाई गई है। अमानक स्तर का कोई भी कार्य नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
82. ( क्र. 954 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों का चयन किया गया है? (ख) कितने ग्रामों में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वितरण हो चुका है? (ग) शेष कितने ग्राम इस योजना से वंचित रह गए हैं तथा इन्हें कब तक इस योजना में शामिल किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 306 ग्राम। (ख) 35 ग्रामों में योजनाओं का कार्य पूर्ण होकर जल वितरण प्रारंभ हो चुका है। (ग) जल जीवन मिशन अंतर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के पात्रता में आने वाले ग्रामों में से कोई ग्राम चयन हेतु वंचित नहीं रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जल-जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
83. ( क्र. 959 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अन्तर्गत बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने ग्रामों में नल-जल योजना विभाग द्वारा बनायी गई है तथा कितनी बनायी जाना शेष है? शेष रह जाने के क्या कारण हैं? कितनी योजना ग्रामवार स्वीकृत कर दी गई है एवं कितनी स्वीकृत होना शेष हैं? (ख) स्वीकृत नल-जल योजनाओं में से कितने ग्रामों में कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर दिया गया है? कितने ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है एवं कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? प्रगतिरत ग्राम में क्या कार्य आज दिनांक को चल रहा है? इसे पूर्ण कब तक कर दिया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजना में कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? इसके क्या कारण हैं? इन कार्य योजनाओं का कार्य आदेश की दिनांक क्या है? योजना कब तक प्रांरभ कर दी जावेगी? ग्रामवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माधोपूरा एवं पिपलु में नल-जल योजना बंद पड़ी है, इसके क्या कारण हैं? स्वीकृत योजना में ग्रामवार कितने नलकूप स्वीकृत हुए हैं? इन नलकूपों की स्वीकृति दिनांक क्या है? नलकूप खनन कब किये गए? ग्रामवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 159 योजनाएं बनाई गई, 25 बनाई जाना शेष हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 113 स्वीकृत योजनाओं में से 22 ग्रामों में से 100 प्रतिशत पूर्ण, 56 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है एवं 35 ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जी हाँ शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) 35 ग्रामों में। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
संचालक वाणिज्यिक कर के विरूद्ध दर्ज प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
84. ( क्र. 961 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री एन.एस. मरावी, संचालक वाणिज्यिक कर 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गये हैं? (ख) क्या श्री मरावी के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल द्वारा विशेष न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है? (ग) क्या श्री मरावी को सेवानिवृत्त होने पर देय समस्त स्वत्व भुगतान किये गये हैं? यदि हाँ तो क्यों? (घ) श्री मरावी को विभाग द्वारा अजांच एवं अदेय प्रमाण-पत्र कब एवं किसके द्वारा प्रकरण रहते जारी किया गया? (ड.) क्या विभाग प्रश्नांश (घ) में वर्णित प्रमाण-पत्र जारी करने वाले एवं श्री मरावी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा और कब तक? (च) विभाग में ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिन्हें उक्त प्रमाण-पत्र जांच रहते जारी किये गये हैं? (छ) क्या श्री मरावी को सेवानिवृत्ति के पूर्व विदेश जाने की अनुमति दी गई थी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) हाँ, श्री एन.एस. मरावी, संचालक वाणिज्यिक कर 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। (ख) श्री मरावी के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा विशेष न्यायाधीश, इन्दौर के न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध में सूचना शासन को प्राप्त नहीं है। (ग) श्री मरावी को सेवानित्त होने पर देय समस्त स्वत्व भुगतान किये गये हैं, क्योंकि उन्हें रोकने का कोई वैध आधार नहीं था। (घ) श्री मरावी को आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय द्वारा दिनांक 08.07.2022 को अजांच एवं अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। (ड.) प्रश्नांश (घ) में वर्णित प्रमाण-पत्र नियमानुसार जारी किया गया है। अत: प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (च) दिनांक 01.01.2010 से दिनांक 09.12.2022 तक की स्थिति में जानकारी निरंक है। (छ) श्री मरावी को सेवानिवृत्ति के पूर्व विदेश जाने की अनुमति शासन के पत्र क्रमांक 1935/2107/2017/1/पांच दिनांक 29.07.2017 द्वारा दी गई थी।
108 एम्बुलेंस वाहनों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 967 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 108 एम्बुलेंस वाहनों का रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में करवाकर ठेकेदार जय अम्बे कंपनी म.प्र. में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम कर रही है? (ख) यदि हाँ तो 5 वर्ष का ठेका लेने के बाद अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर पुलिस द्वारा कब कार्यवाही की जावेगी? (ग) कंपनी ने म.प्र. सरकार के लगभग 40 करोड़ की राशि का वाहन पंजीयन एवं जी.ए.सटी. का नुकसान किया है। इसके लिए दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, 108 एंबुलेंस वाहनों का, एकीकृत रेफरल ट्रासंपोर्ट प्रणाली अंतर्गत सेवाओं के संचालन हेतु प्रकाशित निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के अनुक्रम में परिवहन विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करते हुये, संस्था द्वारा संचालन किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
86. ( क्र. 969 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जल जीवन मिशन के तहत कितने कार्य स्वीकृत हुए? विवरण देवें। उनमें से कितने पूर्ण हुए? कितने प्रगतिरत हैं? कितने अप्रारंभ हैं? अप्रारंभ कार्यों को कब तक प्रारंभ कराया जावेगा? निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने का क्या कारण है? (ख) जल जीवन मिशन के तहत कौन-कौन से ग्राम छूटे हुए हैं? इन्हें कब तक शामिल किया जाकर स्वीकृति जारी की जावेगी, जैसे कि समरदह, ददरीकला, पोखरा, तेन्दुआ नं. 2, मलखम, पोडी, खोंचीपुर, सजवानीकलरा, सवैचा, खोरवाटोला, मुर्दाडीह आदि ग्रामों को जल जीवन मिशन में शामिल किया जाना आवश्यक है? (ग) जहां जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनके संचालन के क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंगरौली जिले के 93 ग्रामों में एवं सीधी जिले के 235 ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य स्वीकृत हुए हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंगरौली जिला के 07 ग्राम छूटे हुए हैं, जिसमें से 03 ग्राम क्रमश: बिरछी, परमा एवं राजासरई की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 04 ग्राम वीरान होने के कारण जल जीवन मिशन में शामिल नहीं किये गये है। प्रश्नांश (ख) में वर्णित ग्रामों को जल जीवन मिशन में शामिल किया जा चुका है। (ग) जहां जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनका संचालन संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम पेयजल समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ
[सामान्य प्रशासन]
87. ( क्र. 974 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में कितने हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री जनसेवा में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन किये थे? प्राप्त आवेदनों में कितने हितग्राहियों को हित लाभ दिये गये हैं, कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं तथा कितने आवेदन लंबित हैं? क्या हितग्राहियों के गरीबी रेखा में नाम जोड़े गये हैं? पंचायतवार, शहरी क्षेत्र में वार्डवार जानकारी दें। (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा में उक्त वर्णित (1) श्रमिक पंजीयन, विधवा पेंशन (2) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (3) 06 वर्षों से अधिक आयु के बहुविकलांग (4) दिव्यांग शिक्षा, प्रोत्साहन योजना (5) म.प्र. निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा फीस निर्वाह भत्ता (6) नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, (7) परित्यक्ता पेंशन योजना (8) राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (9) निःशुल्क, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना (10) समग्र सामाजिक योजना (11) सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना (12) समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना (13) मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (14) समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रम में निवासरत अंतवासियों को पेंशन योजना (15) मुख्यमंत्री कन्या अविभावक पेंशन योजना (16) मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह पेंशन योजना, (17) नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजनाओं में पूर्व से कितने हिग्राहियों को लाभ प्रदान किये जा रहे हैं तथा कितने हितग्राहियों के पेंशन प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं? योजना संख्यावार जानकारी दें। (ग) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत (1) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (2) पी.एम. स्वानिधि योजना (3) आयुष्मान निरामयम भारत मध्यप्रदेश (4) राशन प्रदाय योजना (5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (6) उज्जवला योजना (7) किसान क्रेडिट कार्ड (8) लाड़ली लक्ष्मी योजना (9) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (10) मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (11) स्वच्छ भारत मिशन (12) मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (13) किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ) (14) किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) (15) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (16) अटल पेंशन योजना (17) संबल योजना (18) किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंको) में कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितने आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने प्रकरण लंबित हैं? योजना अनुसार संख्यावार जानकारी प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
प्रवासी भारतीय दिवस संबंधी
[प्रवासी भारतीय]
88. ( क्र. 980 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 म.प्र. के इंदौर शहर में 8-10 जनवरी 2023 में आयोजित किया जा रहा है? यदि हाँ तो प्रदेश सरकार ने एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये हैं? यदि हाँ तो म.प्र. शासन के प्रवासी भारतीय विभाग के किस स्तर के अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर, किस स्थान पर किस कार्यक्रम में, किस विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति में किये हैं? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 884 जिसका उत्तर अप्रवासी भारतीय विभाग ने दिनांक 02/08/2021 सदन में दिया है? यदि हाँ तो किस आधार पर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये जा सकते हैं? यह भी स्पष्ट करें कि एम.ओ.यू. हस्ताक्षरकर्ता विभाग एवं सदन में उत्तर देता विभाग का नाम ही पृथक है तो यह कैसे संभव हुआ है? (ग) प्रश्नांश (ख) में सदन में दिये गये उत्तर में प्रवासी भारतीय विभाग का एक मात्र कार्यालय भोपाल स्थित मंत्रालय में तथा पूरे विभाग में कार्यरत अधि. 02 एवं कर्म. 04 तथा एक भृत्य, बताया गया है? विभागीय मंत्री के पास कितना स्टॉफ कार्यरत है? यह भी सा.प्र.वि. को प्र.क्र. 945, दिनांक 21.12.2021 में बताया गया है? यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम की मेजबानी प्रदेश सरकार कैसे कराने में सक्षम है? मय कारणों सहित स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ख) में सदन में दिये गये उत्तर में प्रवासी भारतीय विभाग का बजट वर्ष 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 में कितना था? कितना व्यय हुआ है? क्या प्रश्नांश (क) के लिये विभाग के बजट में विशेष प्रावधान किये हैं? यदि हाँ कब और कैसे? यदि नहीं तो कैसे उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुख्य सचिव एवं भारत सरकार विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये हैं। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के सचिव एवं मध्यप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मुख्य सचिव द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये हैं। (ग) जी हाँ। विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। यह आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से भागीदारी किया जाना है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'', ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार है। प्रश्नांश ''क'' के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान में विशेष प्रावधान किया गया है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं का लाभ
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
89. ( क्र. 981 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक गुना जिले में विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हुई हैं? स्वीकृत योजनाओं के नाम, राशि, बजट में प्रावधान, कितना बजट प्राप्त हुआ, कितना व्यय और कितना शेष है? कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अद्यतन स्थिति, लक्ष्य निर्धारण सहित वर्षवार, ब्लॉकवार गौशवारा बनाकर कार्यवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में उपरोक्त किस-किस माध्यम से कराये गये हैं अथवा कराये जा रहे हैं? फर्म/एजेन्सी का नाम, लागत, वर्क ऑर्डर, भुगतान कितना किया गया की जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त अवधि में जेण्डर रिस्पोंसिव बजट एवं पी.व्ही.जी.टी. योजनाओं में कौन-कौन से कार्य कब और कितनी अवधि के स्वीकृत किये गये हैं, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो कार्यपूर्ण होने के प्रमाण-पत्र सहित बतायें। यद्यपि कार्य लंबित है तो लंबित होने के कारणों सहित लक्ष्य प्राप्ति कब तक कर ली जायेगी? लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त अवधि में विभाग अंतर्गत कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? उनके नाम, पदनाम, कार्य आवंटन, कार्यों के अतिरिक्त प्रभार, कब से पदस्थ है, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ हैं सहित संपूर्ण जानकारी दें। कितने जनप्रतिनिधियों के पत्र/नोटशीट/सूचना के अधिकार के आवेदन प्राप्त हुये हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
लोकायुक्त संगठन में दर्ज प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
90. ( क्र. 988 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक लोकायुक्त संगठन में भोपाल संभाग अंतर्गत किस अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरूद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित किन-किन शिकायतों की जांच उपरांत निराकरण किया गया? शिकायतवार, दिनांकवार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत किन-किन की शिकायतें अभी जांच हेतु संगठन स्तर पर लंबित हैं तथा किन-किन शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया? संपूर्ण विवरण शिकायतवार, नामवार, दिनांकवार, प्रकरणवार पृथक-पृथक देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अचल संपत्ति के अंतरण पर पंजीयन शुल्क
[वाणिज्यिक कर]
91. ( क्र. 991 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंजीयन विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में अचल संपत्ति के अंतरण पर पंजीयन शुल्क के साथ तीन प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रा पत्र शुल्क की वसूली की जाती है और फिर उसमें से नगरीय निकायों को एक प्रतिशत राशि विकास कार्यों के लिये और दो प्रतिशत राशि विकास कार्यों हेतु लिये गये ऋणों के भुगतान के लिये नगरीय निकायों को पात्रता अनुसार आवंटित की जाती है? (ख) यदि हाँ तो नगर निगम रतलाम से वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक पंजीयन विभाग द्वारा कुल कितना अतिरिक्त शुल्क संग्रहित किया गया? उसमें से निगम को कितनी राशि अंतरित की गई? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? वर्षवार जानकारी प्रदान करें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट पटल पर रखी जाना
[सामान्य प्रशासन]
92. ( क्र. 993 ) श्री
जितु पटवारी : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
मंदसौर
गोलीकांड के
लिए गठित जैन
आयोग की रिपोर्ट
विधान सभा के
पटल पर रखने
की पूर्व विधायक
पारस सकलेचा
की माननीय
इंदौर उच्च
न्यायालय
में पिटीशन के
जवाब में शासन
ने कहा कि
आयोग की
रिपोर्ट 6 माह में
विधान सभा के
पटल पर रखना
सरकार के लिए
बंधनकारी नहीं
है? यदि
हाँ तो बतावें
कि सरकार उस
रिपोर्ट को
आने वाले समय
में विधान सभा
के पटल पर
रखेगा या नहीं? (ख) क्या
मंदसौर
गोलीकांड पर
जैन आयोग के
गठन के समय
माननीय मुख्यमंत्री
जी ने कहा था
कि जैन आयोग
के अनुसार हम जिम्मेदार
अधिकारियों
पर सख्त
कार्यवाही
करेंगे?
यदि
हाँ तो बतावें
कि अब रिपोर्ट
अनुसार साढ़े 4 साल बाद भी
जिम्मेदारों
पर कार्यवाही
क्यों नहीं
हो रही है? (ग) क्या
शासन मंदसौर
गोलीकांड के
लिए जिम्मेदार
अधिकारियों
को बचाने के
लिए जैन आयोग
की रिपोर्ट
विधान सभा के
पटल पर नहीं
रख रहा है? (घ) शासन जैन
आयोग की
रिपोर्ट
भविष्य में
विधान सभा के
पटल पर रखेगा
या नहीं?
यदि
हाँ तो कब तक? यदि नहीं
तो क्यों?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) से
(घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
प्रदेश में कर्ज की जानकारी
[वित्त]
93. ( क्र. 994 ) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 मार्च, 2022 को प्रदेश पर कितना कर्ज था तथा नवम्बर 2022 तक प्रतिमाह कितना-कितना कर्ज लिया गया तथा उत्तर दिनांक तक प्रदेश पर कितना कर्ज है? (ख) नवम्बर 2022 तक के कर्ज में से (1) बाजार ऋण (2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण (3) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम कितना-कितना है तथा तीनों का औसत ब्याज दर अलग-अलग क्या है? (ग) वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में वर्तमान ऋण की स्थिति में प्रतिवर्ष किश्त तथा ब्याज का कितना-कितना भुगतान करना है? (घ) क्या महालेखाकार ने 31 विभागों के 12259 करोड़ रूपए के हिसाब को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है? यदि हाँ तो उन विभागों के नाम तथा राशि सहित सूची देवें तथा बतावें की इतनी बड़ी राशि के घोटले के लिये कौन जिम्मेदार है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक राज्य पर कुल राशि रुपए 2,95,532.91 करोड़ के कर्ज के अनुमान हैं। 01 अप्रैल, 2022 से नवम्बर 2022 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर है l वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा अंतिम नहीं किए गये हैंl अत: अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज के अंकेक्षित आंकडे अप्राप्त होने से वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तर दिनांक तक कुल कर्ज के सम्बन्ध में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) नवम्बर 2022 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है जिसके कॉलम-4 पर ब्याज दर दृष्टव्य है l वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा अंतिम नहीं किए गये हैं l अत: अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों के अंकेक्षित आंकडे अप्राप्त होने से शेष प्रश्नांश की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 22,166.43 करोड़ के ब्याज तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राशि रूपए 24,114.09 करोड़ के भुगतान का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 अभी प्रगतिरत है इसलिये वर्ष 2023-24 में ऋण तथा ब्याज भुगतान के अनुमान की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) कार्यालय महालेखाकार द्वारा 31 विभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यालयों के कुल 13,536 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल कुल 50,095 कंडिकाओं को निस्तारण हेतु लंबित बताया गया है। इन कंडिकाओं का कुल वित्तीय मूल्य रूपये 12,259 करोड़ दर्शाया गया है। संबंधित विभागों के नाम, निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या एवं राशि सहित सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं पर संबंधित कार्यालयों द्वारा संतोषजनक जवाब दिये जाने पर कार्यालय महालेखाकार द्वारा इन प्रतिवेदनों का निपटारा किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होना और उन में दर्शित कंडिकाओं का निपटान किया जाना लेखा परीक्षा की एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता हैl
अधिकारी/कर्मचारी विरूद्ध कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
94. ( क्र. 1002 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछले वर्षों में चालान में हेरफेर कर 42 करोड़ की गड़बड़ी की गई थी? यदि हाँ तो बतावें कि उसमें किस-किस अधिकारी तथा ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की गई? किस-किस पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किये गए तथा कितनी राशि वसूली हुई? (ख) क्या हाल ही में शराब ठेकेदारों ने 7 हजार की एफ.डी. को 70 लाख तथा 47 हजार 100 रूपये की एफ.डी. को 7 करोड़ बताकर 25 करोड़ का व्यापार कर लिया? यदि हाँ तो बतावें कि ठेकेदार पर तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या ठेका अलाट होने पर चालान से राशि जमा कराना होती है? यदि हाँ तो डी.डी. क्यों लिया गया तथा कलेक्टर ने जानकारी को क्यों छुपाया? डी.डी. का 3 दिन में वेरिफिकेशन करने के नियम का पालन क्यों नहीं किया? (घ) इस प्रकार के प्रतिवर्ष कितने प्रकरण होते है? बतावें कि 2017-18 से नवंबर 2022 तक कुल कितने प्रकरण हुए तथा इसमें कितनी राशि शामिल है तथा कितने ठेकेदार तथा अधिकारी पर कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह दिसम्बर से वर्ष 2017-18 माह जुलाई तक की अवधि में इन्दौर जिले में कोषालयीन चालानों में कतिपय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कूटरचना कर शासकीय राजस्व को क्षति पहुँचने संबंधी प्रकरण प्रकाश में आने पर आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदनानुसार रू. 416521890/- की ड्यूटी कम जमा कराया जाना पाया गया था। आलोच्य अवधि में पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए 12 अनुज्ञप्तिधारियों एवं 02 अन्य कुल 14 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कृत्य के लिये आबकारी विभाग द्वारा पुलिस थाना रावजी बाजार इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0172 दिनांक 11.08.2017 को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार दर्ज कराई जाकर, संबंधित अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया गया तथा संबंधित 06 अनुज्ञप्तिधारियों से खिसारे की राशि म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1956 के प्रावधानुसार वसूल करने हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- तीन से सात अनुसार है। उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरणों में आज दिनांक तक कुल राशि 221606432/- की वसूली की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक की कंडिका-1 में उल्लेखित अधिकारी को छोड़कर शेष 08 अधिकारियों के विरूद्ध संयुक्त विभागीय जांच वर्तमान में प्रचालित है। (ख) इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 मदिरा समूह क्रमांक Ind-5 एम.आय.जी. के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा FDR No.19008469, FDR A/c 004113058557 date 18-04-2022 राशि रूपये 70,00,000/- का सत्यापन कराये जाने पर कूटरचित होकर रूपये 7,000/- की होना पायी गयी तथा FDR A/c No. 004113058509 date 13.04.2022 राशि रूपये 47010000/- का सत्यापन कराये जाने पर कूटरचित होकर रूपये 47,100/- की होना पायी गयी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त अवधि में लायसेंस निरस्त होने के दिनांक 07.06.2022 तक कुल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 2,29,78,561/- जमा की गई थी, जिसमे से राशि रूपये 88,62,472/- की मदिरा का प्रदाय प्राप्त किया गया एवं शेष धन राशि रूपये 1,41,16,089/- के ई-चालानों को नगद के रूप में समयोजित किया गया। अनुज्ञप्तिधारी निक महुआ टी.व्ही. मीडिया प्रा.लि. के डायरेक्टरों 1. मोहन कुमार एवं 2. अनिल सिन्हा के विरूद्ध पुलिस थाना रावजी बाजार, इन्दौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0349 वर्ष 2022 दिनांक 03.08.2022 दर्ज करायी गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-आठ अनुसार है। उपरोक्त प्रकरण में तत्समय पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-नौ अनुसार है। (ग) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21.01.2022 के प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के अंतर की राशि तीन कार्यकारी दिवस के भीतर ई-चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कराया जाना प्रावधानित है। कलेक्टर ने जानकारी नहीं छिपाई बल्कि उन्हीं के पत्र क्रमांक 2099/आबकारी/2022/इन्दौर दिनांक 25.08.2022 द्वारा यह घटना विस्तृत रूप से संज्ञान में लायी गई एवं कार्यवाही की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के अंतर की राशि के विरूद्ध कोई भी डी.डी. नहीं बल्कि एफ.डी.आर. प्राप्त की गई। वास्तव में यह राशि ई-चालान के रूप में कोषालय में जमा करायी जानी थी। जिन मदों में एफ.डी.आर. लेने का प्रावधान है, उनमें यथाशीघ्र प्रमाणीकरण कराया जाता है, परन्तु इस प्रकरण में तों एफ.डी.आर. लेने का प्रावधान हीं नहीं था और जो एफ.डी.आर. ली गई, उसका भी प्रमाणीकरण विलंब से कराया गया। इस बिन्दु को विभागीय जांच में लिया गया है। (घ) इंदौर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवम्बर 2022 तक कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इन्दौर में उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित अनुसार कुल 02 प्रकरण हुए है। जिससे क्रमश: राशि रूपये 41,65,21,890/- एवं राशि रूपये 15,32,16,350/- कुल राशि रूपये 56,97,38,240/- शामिल है। कुल 14 ठेकेदार तथा दो अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना रावजी बाजार इन्दौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर संबंधित अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया गया तथा संबंधित 07 अनुज्ञप्तिधारियों से खिसारे की राशि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1956 के प्रावधानानुसार वसूल करने हेतु आर.आर.सी. जारी की गयी। उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इन्दौर में पदस्थ तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध उपरोक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित उत्तर अनुसार कार्यवाही की गयी है।
एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कम्पनी की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
95. ( क्र. 1010 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में म.प्र. में एकीकृत एंबुलेंस सेवा देने के लिए इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आई.आर.टी.एस.) एवं स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 के ऑपरेशन एवं प्रबंधन के लिए टेंडर कब किए गए थे? टेंडर में कितनी कंपनियां शामिल हुई थी? टेंडर किस कंपनी को दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में टेंडर के मुताबिक कितनी एंबुलेंस संचालित की जाना थी उसका शेड्यूल और सेवा प्रदाता कंपनी कितनी एंबुलेंस संचालित कर रही है? कार्यादेश की दिनांक से आज तक का विदिशा जिलान्तर्गत संस्थावार, विकासखण्डवार, वर्षवार संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें। (ग) क्या टेंडर हासिल करने के बाद कंपनी ने टेंडर की शर्तों को शिथिल अथवा बदलने के लिए पत्र व्यवहार किया था? यदि हाँ तो कंपनी और विभाग के बीच पत्र व्यवहारों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आई.आर.टी.एस.) एवं स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 के ऑपरेशन एवं प्रबंधन का काम देख रही कंपनी को कौन-कौन सी मद में कब-कब, कितना-कितना भुगतान माहवार किया गया है? विभाग से सेवा प्रदाता कंपनी के कौन-कौन से खातों में कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है उसका विवरण उपलब्ध कराया जाए? क्या टेंडर में एस्क्रो अकाउंट खोलने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो क्या यह अकाउंट कब खोला गया है? इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ड.) सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा संचालित एंबुलेंस के निरीक्षण के लिये सी.एम.एच.ओ. को क्या-क्या निर्देश दिये गये थे तथा नियम बनाये गये थे? निर्देश/नियमों की प्रति उपलब्ध करावें एवं कितने सी.एम.एच.ओ. ने एंबुलेंस का निरीक्षण कब-कब किया? (च) सेवा प्रदाता कंपनी पर सेवा में कमी तथा नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण कब-कब कार्यवाही की गई, कब-कब नोटिस दिया गया और सेवा में कमी को लेकर कितनी पेनाल्टी कब-कब लगाई गई? दस्तावेज उपलब्ध करावें और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? यदि दोषी है? तो उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक की जावेगी तथा दोषियों की नाम, पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में म.प्र. में एकीकृत एंबुलेंस सेवा देने के लिए इंटीग्रेटेड रेफरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आई.आर.टी.एस.) एवं स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 के ऑपरेशन एवं प्रबंधन के लिए टेंडर दिनांक 09/08/2021 को प्रकाशित की गई थी। टेंडर में कुल 04 कंपनियां शामिल हुई थी। नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अंतर्गत चयनित L-1 संस्था M/s. Jai Ambey Emergency Services Pvt. Ltd. को टेंडर दिया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदंर्भ में टेंडर के मुताबिक 2052 एंबुलेंस संचालित की जानी थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' अनुसार है। सेवा प्रदाता कंपनी 2052 एंबुलेंस संचालित कर रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार संबंधित ऐजेंसी M/s. Jai Ambey Emergency Services Pvt. Ltd. को एस्क्रो अकाउंट खोलने के प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''फ'' अनुसार है। कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नीलामी की राशि का उपयोग
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
96. ( क्र. 1015 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना विधान सभा अंतर्गत मुरैना शहर में स्थित परिवहन विभाग की कितनी भूमि का कौन सा भूमि सर्वे क्रमांक, किस आधार पर किस नियम के तहत कैसे और कितने रूपये में किसको नीलाम की गई? नियम प्रक्रिया सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार नीलाम की गई भूमि से प्राप्त राशि का उपयोग मुरैना शहर के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु नगर पालिक निगम मुरैना में किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार नीलाम की गई भूमि परिवहन विभाग के पहले किसकी थी तथा उनसे भूमि किस उद्देश्य के उपयोग करने के लिये ली गई? क्या इस भूमि को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा नीलाम करने का अधिकार है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुरैना विधानसभा अंतर्गत मुरैना शहर में स्थित परिवहन विभाग की 5912 वर्गमीटर भूमि एरिया वार्ड नं- 13 डॉ. राममनोहर लोहिया, वार्ड ग्राम जाहरा खुर्द, मुरैना (म.प्र.) शीट नं. 531/1, 532/2, 532/3, 533, 534, 535, 536/1, 538/1, 536/3, 538/3, 539/1, 539/3 का विक्रय मूल्य राशि रूपये 67.35 करोड़ में मेसर्स शांति साल्वेक्स को की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) विभाग की योजना ''लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना'' अंतर्गत विक्रय से प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत भाग जिले को आधारभूत संरचना कार्यों हेतु प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जिसमें जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किये जाने हेतु जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राशि को व्यय करने के संबंध में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) यह भूमि मध्य भारत रोडवेज से म. प्र. सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् म. प्र. शासन, परिवहन विभाग के नाम से दर्ज हुई, जिस पर बस डिपो/बस स्टेण्ड संचालित था। यह परिसम्पत्ति परिवहन विभाग द्वारा लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर निर्वर्तन हेतु इन्द्राज की गई जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। अत: विभाग को यह भूमि नीलाम करने का अधिकार है।
निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
97. ( क्र. 1035 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्मित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र की अद्यतन स्थिति देवें। क्या कारण है कि माननीय मंत्री जी के विधानसभा आश्वासन के अनुसार यह मार्च 2023 में पूर्ण होना था लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है? (ख) अभी तक इस पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? (ग) कब तक इसका पूर्ण विकास होकर उद्योगों को भूमि आवंटन प्रारम्भ हो जायेगा? (घ) इस कार्य में विलम्ब के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। औद्योगिक क्षेत्र की अद्यतन स्थिति प्रश्नांश (ख) अनुसार है। (ख) अभी तक राशि रूपये 336.32 लाख का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कुल राशि रूपये 38.25 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया गया है। (ग) कार्य को समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। (घ) अभी कार्य में विलंब नहीं हुआ है।
कृषकों की लंबित मुआवजा राशि
[नर्मदा घाटी विकास]
98. ( क्र. 1045 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर विधान सभा क्षेत्र में लोअरगोई परियोजना के तहत कितना मुआवजा कितने किसानों का उत्तर दिनांक तक की स्थिति में लंबित है? कृषक नाम, ग्राम नाम, मुआवजा राशि सहित बतावें। (ख) दिनांक 01.06.2020 से 25.11.2022 तक कितनी मुआवजा राशि राजपुर विधान सभा के कृषकों के लिये स्वीकृत कर वितरित की गई? मुआवजा राशि स्वीकृति दिनांक वितरण दिनांक, कृषक नाम मुआवजा राशि सहित बतावें। (ग) क्या कारण है कि प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत हुई राशि राजपुर विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को न देकर विभाग ने भुगतान लंबित कर रखा है? इस स्वीकृत राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (घ) स्वीकृत राशि का भुगतान न कर लंबित रखने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि विभाग इसके लिये उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (ग) मुआवजा भुगतान की कार्यवाही लंबित न होकर प्रक्रियाधीन है। भूमि का अवार्ड घोषित होने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही भू-अर्जन अधिकारी द्वारा की जा रही है। (घ) किसी भी अधिकारी द्वारा भुगतान लंबित नहीं रखा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.ओ.डब्ल्यू. के प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
99. ( क्र. 1046 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के जिन प्रकरणों में छह माह से अधिक समय से चालान प्रस्तुत नहीं हुए हैं उनकी जानकारी प्रकरण क्रमांक आरोपी नाम वर्तमान पदस्थापना सहित देवें। प्रकरण दिनांक भी साथ में देवें। (ख) क्या कारण है कि चालान प्रस्तुत न कर संबंधितों को संरक्षण दिया जा रहा है? (ग) कब तक इन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिये जावेंगे? प्रकरणवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में छह माह से अधिक समय का कोई भी तैयार चालान न्यायालय में पेश होने के लिये लंबित नहीं है। (ख) चालान समय से प्रस्तुत किये जा रहे हैं। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों को संरक्षण
[वाणिज्यिक कर]
100. ( क्र. 1051 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को स्मरण पत्र क्र. 1314 दिनांक 04/07/2022 के प्रति उत्तर में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। क्या कारण है कि पूर्व में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा दिये पत्र एवं इस स्मरण पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? (ख) क्या कारण है कि आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर द्वारा प्रकरण को लंबित कर दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है? (ग) कब तक उपरोक्त प्रश्नांश (क) अनुसार पत्रों पर कार्यवाही कर दोषियों को दंडित किया जावेगा एवं उनसे वसूली की जावेगी? यदि नहीं तो इन्हें संरक्षण देने का करण बतावें। यदि उत्तर दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (घ) प्रकरण को लंबित कर दोषियों को संरक्षण देने वाले विभागीय अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को स्मरण पत्र क्र. 1314 दिनांक 04/07/2022 के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त अनूपपुर द्वारा व्यवसायी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये मध्यप्रदेश वेट अधिनियम-2002 के अधीन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (प्रथम तिमाही) के कर-निर्धारण किये जाकर वेट की अतिरिक्त मांग रूपये 57,795/- एवं प्रवेशकर की अतिरिक्त मांग रूपये 18,325/- सृजित की जाकर उक्त राशि चालान से जमा करा ली गई है। दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2022 तक की विभिन्न अवधियों के लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 के तहत कर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर राशि रूपये 56,91,054/- की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। प्रश्न में वर्णित मूलपत्र क्रमांक 4025/जि.पं./पंचा.प्रको./2022 जिला पंचायत अनूपपुर दिनांक 03.03.2022 इस विभाग के संबंधित कार्यालय-संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-दो में प्राप्त नहीं हुआ था। अतः प्रश्न में उल्लेखित पत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-दो द्वारा पत्र क्रमांक 769 दिनांक 08.07.2022 लिखा गया। इसके पश्चात् वृत्त कार्यालय अनूपपुर के माध्यम से जिला पंचायत अनूपपुर का पत्र संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर संभाग-2 के कार्यालय में दिनांक 11.07.2022 को प्राप्त हुआ था। संदर्भित पत्र के संबंध में व्यवसायी की कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। (ख) प्रकरण से संबंधित व्यवसायी के विरूद्ध नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। दोषियों को संरक्षण देने की स्थिति नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार व्यवसायी के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 (प्रथम तिमाही) में निर्मित मांग वेट रूपये 57,795/- एवं प्रवेश कर मांग राशि रूपये 18,325/- की वसूली की जा चुकी है। दिनांक 01.07.2017 से 31.03.2022 तक की विभिन्न अवधियों के लिए मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम के तहत कर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर राशि रूपये 56,91,054/- की अतिरिक्त मांग सृजित की गई। कर निर्धारण आदेशों की प्रमाणित प्रतियां एवं चालानों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रकरण से संबंधित व्यवसायी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। दोषियों को संरक्षण देने की स्थिति नहीं है।
स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
101. ( क्र. 1052 ) श्री सुनील सराफ : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/04/21 से 20/11/2022 तक जबलपुर, अनूपपुर एवं शहडोल जिले में कितने हितग्राहियों को कितने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रकरण स्वीकृत किये गये? हितग्राही संख्या, अनुदान राशि योजना के नाम सहित जिलावार वर्षवार बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार इन स्वीकृत योजनाओं में से कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा लोन के लिए बैंक गारंटी दी गई, जिलावार हितग्राही संख्या सहित बतावें। (ग) उपरोक्त (क) अनुसार अवधि में इन जिलों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जो शासन स्तर से स्वीकृत हुए लेकिन बैंकों द्वारा लोन न देने के कारण लंबित हैं, इनकी संख्या जिलावार देवें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत प्रश्नांश अवधि में जबलपुर, अनूपपुर एवं शहडोल जिलों में लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पात्र प्रकरणों को संबंधित बैंक शाखाओं को अनुसंशित किया जाता है, ऋण स्वीकृत किये जाने की अधिकारिता बैंकों की है। बैंकों में लंबित प्रकरणों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शौर्य दल के संबंध में
[महिला एवं बाल विकास]
102. ( क्र. 1060 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत गठित शौर्य दल के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? क्या इन दलों के सदस्य राजनीतिक दलों से संबंद्ध होते हैं? (ख) जिलों में गठित शौर्य दलों के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? शौर्य दलों के क्या-क्या कार्य है तथा कार्य प्रणाली क्या है? (ग) इन दलों पर व्यय की गई राशि का भुगतान यदि लंबित है तो बतायें। (घ) यदि भुगतान लंबित है तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ‘ग’ के संबंध में स्पष्ट अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
लंबित मांगों के संबंध में
[वित्त]
103. ( क्र. 1061 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2005 के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हुए अधिकारी/कर्मचारी को अन्य राज्यों की भांति पुरानी पेंशन बहाली किये जाने का शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक घोषणा की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शासकीय/निगम मण्डल में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आउटसोर्स/अतिथि शिक्षकों व स्थाई कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक नियमित करेंगे, यदि नहीं तो क्यों? (ग) राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति के लिये शासन स्तर पर समिति बनाई गई है, उक्त समिति की अनुशंसा से प्रदेश के किस-किस विभाग में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल चुका है, यदि हां, तो सूची उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो क्यों? (घ) शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी के बनाये जाने के बाद क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जाएगी? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों? (ड.) क्या म.प्र. शासन के विभागों में रिक्त पदों पर की जा रही भर्तियों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी/संविदा कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा और उन्हें विभाग में कार्य करने की प्राथमिकता/बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है? यदि है तो क्या प्रक्रिया होगी? (च) मध्यप्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र होते हुए शासन की नीतियों के चलते लाभ नहीं मिल पाया और वे सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ दिया जायेगा? यदि हां, तो क्या प्रक्रिया होगी? यदि नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
परीक्षा केन्द्र बनाये जाने संबंधी
[सामान्य प्रशासन]
104. ( क्र. 1072 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पद की एम.पी.पी.एस.सी. परीक्षा का केन्द्र था? (ख) क्या लोक सेवा आयोग ने उक्त परीक्षा का सागर केन्द्र खत्म कर दिया है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? (ग) क्या सागर से भी छोटे शहरों में लोक सेवा आयोग का परीक्षा केन्द्र बनाया गया है लेकिन सागर में नहीं बनाया गया? (घ) क्या सागर संभागीय मुख्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय वाले स्थान नगर में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं एम.पी.पी.एस.सी. की मुख्य परीक्षा का केन्द्र बनाया जायेगा? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पूर्व में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा ऑनलाइन रूप में 12 जिला केन्द्रों पर आयोजित की जानी थी, परंतु वर्तमान में ऑफलाइन रूप से 04 जिला केन्द्रों इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में आयोजित कराई जा रही है। (ग) जी नहीं। (घ) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021 उत्तरांश ''ख'' अनुसार 04 जिला केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी, जहाँ तक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का प्रश्न है आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु सागर जिले को परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है। पूर्व में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा ऑनलाइन रूप में 12 जिला केन्द्रों पर आयोजित की जानी थी, परंतु वर्तमान में ऑफलाइन रूप से 04 जिला केन्द्रों इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में आयोजित कराई जा रही है।
रिक्त पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
105. ( क्र. 1084 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग राज्य सरकार की मंशानुरूप समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु जानकारी मंगाई थी? यदि हाँ तो किन-किन विभागों के द्वारा कितने-कितने रिक्त पदों की जानकारी शासन को प्रेषित कर दी गई है एवं किन-किन विभागों/संस्था प्रमुखों द्वारा अपने विभाग के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी गई? (ख) क्या शासन द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से निरंतर विज्ञापन निकाले जा रहे है? इनमें से कितने विज्ञापन पर परीक्षाएं आयोजित कर ली गई एवं कितने शेष हैं? (ग) प्रश्नांकित जिन विभागों के द्वारा रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई? क्या वे कर्मचारी चयन मण्डल के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से निजी एजेंसी से परीक्षाएं आयोजित कर भर्ती कर सकते हैं? यदि हाँ तो उन विभागों अथवा संस्थाओं के सेवा भर्ती नियमों में क्या उक्त प्रावधान है? यदि नहीं तो शासन ऐसे विभागों अथवा संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? (घ) क्या राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी वर्ग के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे? यदि हाँ तो एक ओर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियां की जा रही है, वहीं चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरे जाने का क्या औचित्य है? स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। समस्त प्रशासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जी, हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) समस्त विभागों द्वारा रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रश्न से उपस्थित नहीं होता। (घ) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सैडमेप में व्याप्त अनियमितता
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
106. ( क्र. 1085 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यमिता विकास केन्द्र (सैडमेप) के द्वारा प्रदेश के किन-किन शासकीय कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से विगत चार वर्षों में सैडमेप में पंजीकृत किस-किस आउटसोर्स कंपनियों द्वारा कितने-कितने कर्मचारी भेजे गये? कृपया पंजीकृत आउटसोर्स कंपनी के संचालकों के नाम, पता सहित ब्यौरा दें। (ख) क्या सैडमेप में कार्यरत कार्यकारी संचालन के चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं किये जाने की जांच बावत् शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी एवं लोकायुक्त/ ई.ओ.डब्ल्यू. को माह दिसम्बर 2021 एवं वर्ष 2022 में प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उनमें विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) उद्यमिता विकास केन्द्र (सैडमेप) द्वारा आलोच्य वर्ष में आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से 3906 कर्मचारियों को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से भेजा गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष पूर्व 03 वर्षों की जानकारी उद्यमिता विकास केन्द्र (सैडमेप) से एकत्र की जा रहीं है। (ख) कार्यरत कार्यकारी संचालक, उद्यमिता विकास केन्द्र के विरूद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग के आदेश क्रमांक निक/3301/2022/सू.ल.म.उ.वि./2022/38, दिनांक 13.04.2022 से शिकायतों की जांच हेतु तीन अधिकारियों का दल गठित किया गया है। गठित दल द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।
नस्तीबद्ध घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
107. ( क्र. 1099 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1471, उत्तर दिनांक 09 मार्च, 2022 के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 29/11/2005 से 31/01/2022 तक की गई घोषणाओं का सांख्यिकी विवरण दिया गया था? (ख) यदि हाँ तो उक्त अवधि में 15,652 घोषणाएं किये जाने एवं 163 घोषणाएं नस्तीबद्ध किये जाने की जानकारी दी गई थी? (ग) यदि हाँ तो उक्त 163 नस्तीबद्ध की गई घोषणाएं कौन-कौन सी थी, इन्हें किन कारणों से नस्तीबद्ध किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कुल कितनी घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा कितनी घोषणाएं लंबित हैं? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01 फरवरी, 2022 से 15 नवम्बर, 2022 तक की गई घोषणाओं का सांख्यिकी विवरण विषय सहित दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिविल हॉस्पिटल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 1112 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 3110, दिनांक 16 मार्च, 2022 को टीकमगढ़ जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं पद पूर्ति की कार्यवाही हेतु किया गया था? अगर हाँ तो प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही इसके संबंध में हुई है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर का परिशिष्ट "ब" में बताया गया था कि टीकमगढ़ जिले में नवीन केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी दी गई थी कि विकासखण्ड जतारा 50 विस्तर सिविल अस्पताल, जतारा 50 बिस्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी, जेवर, सतगुंवा टौरिया, बम्हौरी खास, लारखुर्द एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों वाजीतपुरा, पठरा, ईशोन, मवई, कलरा, महेवा चक्र-1 बनाने की जानकारी दी गई थी? अगर हाँ तो विभाग ने प्रश्न दिनांक तक जनहित में क्या-क्या कार्यवाही की है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में एवं सी.एच.सी. जतारा को सिविल हॉस्पिटल बनाये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि कब तक नवीन उपस्वाथ्य केन्द्र, पी.एच.सी. से सी.एच.सी में एवं सी.एच.सी. जतारा को सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन एवं उपरोक्त सभी के उन्नयन करने के आदेश शासन स्वीकृति से विभाग कब तक आदेश जारी करेगा? सम्पूर्ण जानकारी दें एवं शेष रिक्त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रश्न दिनांक 16.03.2022 से वर्तमान तक विभाग में प्राप्त स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों का विभागीय परीक्षण उपरांत टीकमगढ़ जिले की कुल 06 स्वास्थ्य संस्थाओं (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा का सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र हीरापुर, देरी, स्यावनी, समरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन) के प्रस्तावों को मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पदपूर्ति अंतर्गत जिला टीकमगढ़ में 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी, 04 स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सक, 10 स्नातक बंधपत्र चिकित्सक, 14 नर्सिंग ऑफिसर्स, 03 स्टॉफ नर्स (पुरूष) की पदस्थापना की गई है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा प्राप्त स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों का विभागीय परीक्षण उपरांत टीकमगढ़ जिले की कुल 06 स्वास्थ्य संस्थाओं (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा का सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र हीरापुर, देरी, स्यावनी, समरा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन) के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में समाहित। (घ) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन बजट की उपलब्धता, संस्था को उन्नयन की पात्रता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, प्रश्नांश (क) के उत्तर में प्रदान की गई स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी अनुसार प्रशासकीय स्वीकृती जारी की जायेगी, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। पदपूर्ति की विभागीय कार्यवाही अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग सवंर्ग एवं पैरामेडिकल सवंर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
[संस्कृति]
109. ( क्र. 1113 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र.979 दिनांक 09 मार्च 2022 को महाराजा छत्रसाल जन्मभूमि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मोर पहाडि़या में कराने हेतु किया गया था एवं इसके उत्तरांश (ग) में बताया गया था कि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो प्रश्न दिनांक तक विभाग में प्रश्नकर्ता द्वारा जो आवेदन पत्र दिए गए हैं उसके आधार पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि महाराजा छत्रसाल की जन्मभूमि पर मोर पहाडि़या महोत्सव प्रतिवर्ष कराए जाने हेतु विभाग ने क्या-क्या वार्षिक कैलण्डर में जोड़ लिया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि क्या प्रतिवर्ष महाराजा छत्रसाल की भूमि पर अब जनता की मांग अनुसार 04 मई से 06 मई तक विभाग मोर पहाडि़या महोत्सव करायेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। (ख) विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा ग्राम मोरपहाड़ी, जिला टीकमगढ़ में 04 से 06 मई 2022 तक तीन दिवसीय मोर पहाडि़या महोत्सव आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया था। अभी तक 2023-24 का विभागीय वार्षिक कैलेण्डर 'कला पंचांग' तैयार नहीं किया गया है। (ग) अभी तक 2023-24 का विभागीय वार्षिक कैलेण्डर 'कला पंचांग' तैयार नहीं किया गया है। अतएव प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) संस्कृति विभाग द्वारा टीकमगढ़ जिले में पूर्व से ही 4 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार। संस्कृति विभाग द्वारा महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर मऊसहानियां छतरपुर में तीन दिवसीय 'विरासत महोत्सव' का आयोजन किया जाता है। अतएव इसी अवसर पर टीकमगढ़ में पृथक से एक और आयोजन किया जाना संभव नहीं है.
निजी कम्पनियों के कोरियर बॉय का रजिस्ट्रेशन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 1134 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में आनलाईन बिजनेस,लोकल खाद्य परिवहन कम्पनी जमेटो व अन्य कम्पनियों के कर्मचारी जो शहरों में घर-घर कोरियर बाय के रूप में सामग्री व् खाद्य पदार्थ वितरित करते हैं उन कोरियर कम्पनी जोमेटो जैसी अन्य कम्पनियों के नामों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या यह सही है की उक्त संभागों में सामग्री परिवहन करने वाले कर्मचारी युवाओं का शहरों के विभिन्न थानों में कही जानकारी/रजिस्ट्रेशन नहीं है? क्या उक्त संभागों में इनके थाने में रजिस्ट्रेशन की कोई कार्यवाही प्रदेश में प्रचलन में है? यदि हाँ तो प्रदेश में कहाँ-कहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है? कहाँ-कहाँ नहीं? यदि नहीं तो क्या इनका कर्नाटक, दिल्ली की तरह इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या आपराधिक प्रवृत्ति वाले कुछ युवा अब इन कम्पनियों के माध्यम से घर रेकी कर गम्भीर अपराधों को अंजाम दे रहे है और अंजाम पश्चात इनका कहीं अता-पता नहीं रहता। ऐसे कितने प्रकरण इनके खिलाफ प्रदेश में सामने आये है? किन-किन शिकायतकर्ताओं ने इनकी कहाँ-कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? शिकायतकर्ताओं के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या सैद्धांतिक रूप से क्या विभाग मानता है किसी भी घर पर खाद्य सामग्री जैसी वस्तु देने वाले कोरियर बॉय का रजिस्ट्रेशन थाने में आवश्यक होना चाहिए?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ऑनलाईन बिजनेस (व्यापार) करने वाली कंपनियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के केन्द्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। Food Safety and standards (Licensing and registration of food business) amendment regulations 2020, section1.2.2 शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के संदर्भ में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस प्रशासन से संबंधित नहीं है। (घ) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के संदर्भ में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गढ़कुन्डार महोत्सव
[संस्कृति]
111. ( क्र. 1365 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खंगार समाज के राजा खेतसिंह खंगार की जयंती 27.28.29 दिसम्बर को संस्कृति विभाग द्वारा जन्म महोत्सव जिला निवाड़ी के ग्राम गढ़कुन्डार में मनाया जाता है? (ख) यदि हाँ तो इस महोत्सव के लिए एक वर्ष का कितना बजट स्वीकृत किया जाता है? क्या इस मंहगाई में इस कार्यक्रम हेतु स्वीकृत बजट पर्याप्त है? क्या गढ़कुन्डार महोत्सव के विकास के लिए कोई अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया जा रहा है? (ग) प्रदेश के अन्य जगहों पर गढ़कुन्डार महोत्सव मनाया जाता है वहाँ सामान्यतः एक दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है? परन्तु गढ़कुन्डार महोत्सव में क्यों नहीं किया जाता है? (घ) संस्कृति विभाग द्वारा तीन दिवस का महोत्सव उच्चस्तरीय क्यों नहीं कराया जाता है? (ड.) क्या गढ़कुन्डार महोत्सव के लिए प्रचार-प्रसार किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? क्या शासन द्वारा गढ़कुन्डार महोत्सव को लेकर समाज में जागरुकता की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं की जा रही है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं. संस्कृति विभाग द्वारा दिनांक 27, 28, 29 दिसम्बर 2022 को कला पंचांग में दर्ज तीन दिवसीय ''गढ़कुन्डार महोत्सव'' आयोजित किया जाता है। जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां संयोजित की जाती है। (ख) संस्कृति विभाग द्वारा वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन एवं महोत्सव में आहूत कलाकारों के अनुपात में सांस्कृतिक आयोजन हेतु बजट स्वीकृत किया जाता है, जो कि पर्याप्त है। (ग) विभाग द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित नहीं किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संस्कृति विभाग द्वारा उच्चस्तरीय आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के ख्यातीलब्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां संयोजित की जाती है। (ड.) जी हाँ।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
जावरा
क्षेत्र
पर्यटन स्थल
[पर्यटन]
1. ( क्र. 13 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील में भिंडाजी पर्यटन स्थल तथा नदांवता पर्यटन स्थल एवं पिपलौदा तहसील में सुजापुर मजरा पर्यटन स्थल पर वर्षभर में हजारों पर्यटकों का आना जाना है? (ख) क्या विगत वर्षों में शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त स्थलों का विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा भ्रमण कर प्रस्ताव तैयार किये है? (ग) यदि हाँ तो क्या शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य किये जाना कार्ययोजना में सम्मिलित है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को पत्रों के माध्यम से एवं सदन में प्रश्नों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है तो कब तक उपरोक्तानुसार कार्ययोजना को बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति दी जा सकेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) भिंडाजी पर्यटन स्थल, पिपलौदा, तहसील में शुजापुर एवं नंदावता पर्यटन स्थल में विभिन्न विकास कार्यों की कार्य योजना तैयार की गई है। कार्यों के औचित्य एवं महत्व तथा बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। (घ) समय– सीमा बताये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समूह पेयजल योजना-पेयजल स्त्रोत की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
2. ( क्र. 14 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अन्तर्गत तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा के समस्त ग्रामों के पेयजल स्त्रोत हेतु चंबल-गांधी सागर डेम अथवा माही डेम से जोड़ा जा रहा है? (ख) पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील भूजल स्तर कम होने से डार्क जोन एरिया घोषित होकर जल संकट, जल अभाव बना रहता है? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्त उल्लेखित दोनों तहसीलों के समस्त ग्रामों के समस्त आवासों को निरंतर शुद्ध पेयजल वितरण की उपलब्धता किस मुख्य जल स्त्रोत के माध्यम से की जा सकेगी? विभागीय कार्य योजना एवं कार्यवाही बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव पाया गया है। (ग) सतही स्त्रोत की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में समूह पेयजल योजना बनाया जाना संभव नहीं है।
मंदिर निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
3. ( क्र. 26 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुख्यमंत्री के पत्र क्र. 1535/सीएमएस/एमएलए/212/2021 दिनांक 19/02/2021 द्वारा सम्राट विक्रमादित्य की जन्मस्थली ग्राम भीकमपुर तहसील खाचरौद स्थित अति प्राचीन वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. के प्रथम चरण की राशि 2 करोड़ 94 लाख 46 हजार की स्वीकृति के लिए आगामी अनुपूरक बजट में राशि स्वीकृति के लिए प्रमुख सचिव धर्मस्व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या राशि स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 960 दिनांक 18 मार्च 2020 प्रश्नांश (क) भीकमपुर महाकालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बनाई गई डी.पी.आर. के तहत प्रथम चरण की राशि 2 करोड़ 94 लाख 46 हजार रूपये की स्वीकृति की मांग की गई थी? यदि हां, तो दो वर्ष पश्चात भी राशि की स्वीकृति क्यों प्रदान नहीं की गई है? राशि की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री के पत्र क्रमांक 3346/सीएमएस/ एमएलए/212/2022 दिनांक 06/10/2022 व 3799 दिनांक 28/10/2022 को खाचरौद तहसील स्थित प्राचीन महलनुमा फर्नाजी देवनारायण मंदिर को धार्मिक पर्यटन की सूची में सम्मिलित कर जीर्णोद्धार करने की मांग की गई है? यदि हां, तो प्रमुख सचिव पर्यटन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) अध्यात्म विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र क्र. 187/101/2019/68 भोपाल दिनांक 05/02/2019 द्वारा कलेक्टर उज्जैन से उल्लेखित मंदिर शासन संधारित (व्यवस्थापक कलेक्टर) है या नहीं की जानकारी प्रवितेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा था? कलेक्टर द्वारा महाकालेश्वर मंदिर भीकमपुर शासन संधारित है, जानकारी पहुंचा दी गई थी? शासन द्वारा जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ड.) क्या साडुमाता की बावड़ी मंदिर जीर्णोद्धार कार्य ग्राम फर्नाजी हेतु 17.53 लाख, श्री देवनारायण भेरूजी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य ग्राम फर्नाजी हेतु 40 लाख तकनीकी स्वीकृति सहित प्रस्ताव धर्मस्व विभाग को प्रेषित किए गए थे? उनमें कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन एवं कलेक्टर जिला उज्जैन से प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन एवं कलेक्टर जिला उज्जैन से प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ड.) आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन एवं कलेक्टर जिला उज्जैन से प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया।
उद्यम क्रान्ति योजना की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
4. ( क्र. 41 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में उद्यम क्रान्ति योजना आरम्भ होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगार युवाओं द्वारा कितनी राशि के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया गया? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि का ऋण दिया जा चुका हैं? (ग) कितने आवेदन विचाराधीन है तथा कितने रिजेक्ट किये जा चुके हैं? (घ) कितने प्रकरण ऐसे है जिनमें बैंकों ने इसलिए ऋण नहीं दिया क्योंकि आवेदक मार्जिन मनी देने में असमर्थ था? (ड.) क्या सरकार (घ) में उल्लेखित प्रकरणों में आवेदकों को मार्जिन मनी के लिए सहायता करेगी?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) गुना जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना आरंभ होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक 669 बेरोजगार युवाओं द्वारा योजनान्तर्गत राशि रू. 4528.87 लाख के ऋण के लिये आवेदन किया गया है। (ख) उपरोक्त अवधि में 139 युवाओं को राशि रू. 665.83 लाख के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। (ग) उपरोक्त योजनान्तर्गत 186 आवेदन विभिन्न बैंकों में विचाराधीन है तथा 173 आवेदन बैंकों द्वारा रिजेक्ट किये जा चुके हैं। (घ) योजनान्तर्गत हितग्राही को मार्जिन मनी अनुदान सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ड.) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत हितग्राही को ब्याज अनुदान सहायता तथा ऋण गारंटी फीस प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है, मार्जिन मनी अनुदान सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा राशन का वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
5. ( क्र. 43 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र/जिले में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के दौरान अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी राशि का कितना-कितना टेक होम राशन वितरित किया गया? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग किस-किस आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा कितनी राशि का कितना-कितना टेक होम राशन वितरित किया गया? (ग) क्या उपरोक्त टेक होम राशन वितरण में कोई अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। यदि हाँ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्णित अवधि में टेक होम राशन के वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) टेक होम राशन के देयकों का संधारण आंगनवाड़ीवार नहीं किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार वितरित टेक होम राशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासन द्वारा पारदर्शिता हेतु बनाये गए नियम
[सामान्य प्रशासन]
6. ( क्र. 67 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.आर.पी.सी. की धारा 197 में कर्मचारियों पर लगे प्रकरण में मुकदमा चलाने हेतु 01 जनवरी 2019 से 21/11/2022 तक शासन के पास कितने प्रकरण लम्बित है? अधिकारी, कर्मचारियों के नाम, संबंधित विभाग एवं शिकायत एवं जांच एजेंसी के नाम सहित विवरण देवें। (ख) क्या शासन द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम के संचालन हेतु नियम, निर्देश, परिपत्र बनाये गए है? यदि हाँ तो शासन द्वारा जारी किए गए नियम, निर्देश, परिपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराए। (ग) क्या शासन द्वारा आर.टी.आई. एक्ट के संचालन के लिए नियम व मार्गदर्शिका बनाई गई है? यदि हाँ तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या शासन द्वारा जनता की शिकायतों पर कर्मचारियों के कार्यों की जांच एवं उनके निराकरण के लिए नियम बनाये है? यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हिनोतिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का लाभ
[नर्मदा घाटी विकास]
7. ( क्र. 80 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरेला क्षेत्र के 41 ग्रामों के 10000 से अधिक किसानों की 12000 हेक्ट. भूमि ऊंचाई में स्थित होने के कारण नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है? (ख) क्या इन ग्रामों में 600 से 700 फीट गहरे नलकूप खोदे गये परन्तु पर्याप्त पानी न मिलने के कारण असफल हो गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अंतर्गत क्या हिनोतिया माईक्रो उदवहन सिंचाई योजना बनाई गई है? (घ) यदि हाँ तो कब तक क्रियान्वित की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरेला क्षेत्र के कुछ गांव बरगी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र के बाहर होने एवं अधिक ऊँचाई होने के कारण शामिल नहीं है। सर्वेक्षण न होने के कारण कृषकों की संख्या बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। (ख) निजी खोदे गये ट्यूबवेल का विवरण विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नहरों की मरम्मत
[नर्मदा घाटी विकास]
8. ( क्र. 89 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मदना नहर के पानी की सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी ग्राम चिल्हिया ग्राम पंचायत निरंदपुर में आखिरी छोर में पानी भरा रहने के कारण रिसाव से खेतों में फसलों की बुवाई एवं कटाई की समस्या रहती है? (ख) यदि हाँ तो क्या वहां के किसानों के हित में कोई कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि मदना वितरण नहर की एम-5 माईनर में पानी भर लिया जाता है एवं फसल काटने के पूर्व अत्यधिक मात्रा में भरा हुआ पानी नहर में डाला जाता है जिससे नहर के अंतिम छोर के कृषकों के खेतों में अत्यधिक मात्रा में पानी पहुँच जाता है एवं समस्या उत्पन्न करता है। (ख) नियंत्रित जल प्रवाह की व्यवस्था एवं अतिरिक्त पानी का समीपस्थ डेनेज/नाले से जोड़ने का कार्य किया जाना लक्षित है।
बनेटा समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
9. ( क्र. 139 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिला रायसेन में बनेटा समूह जल प्रदाय योजना-II पूर्व में कितने ग्रामों को लाभान्वित कर रही थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिला रायसेन में वर्तमान में उक्त योजना की क्या स्थिति है? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत उक्त योजना से छूटे ग्रामों को जल प्रदाय हेतु कोई अन्य प्रस्ताव/योजना विभाग द्वारा संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बनेटा समूह जलप्रदाय योजना-।। नाम से कोई योजना स्वीकृत नहीं है। पूर्व में 54 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु समूह योजना में सम्मिलित किया गया था। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी भवन का निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
10. ( क्र. 140 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायसेन के विकासखण्ड बाड़ी एवं उदयपुरा के किन-किन ग्रामों में आंगनवाड़ी भवन नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्रामवार नवीन भवन निर्माण स्वीकृति की वर्तमान जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण करने की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम है तो इसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला रायसेन के विकासखण्ड बाड़ी एवं उदयपुरा के ग्रामों में 162 आंगनवाड़ी भवन नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड बरेली के ग्राम नोनिया बरेली हेतु 01 आंगनवाड़ी भवन वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किया गया है। (ग) आंगनबाड़ी भवन निर्माण करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासन द्वारा प्रदान की गई राशि का उपयोग
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
11. ( क्र. 150 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले को जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में कितनी राशि शासन द्वारा आवंटित कर प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वित्तीय वर्षों में प्रदाय की गई राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? छिंदवाड़ा जिले की प्रत्येक विधानसभावार वर्षवार स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वित्तीय वर्षों में स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों की वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? छिंदवाड़ा जिले की प्रत्येक विधानसभावार निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) छिंदवाड़ा जिले को जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, राशि रुपये 4,56,43,150/- 2021-22 राशि रुपये 95,00,000/- आवंटित की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 6 में उल्लेखित है।
पत्रों पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
12. ( क्र. 168 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायसेन को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण कितने दिन में हुआ? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्या कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों के जवाब कब-कब दिये तथा किन-किन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया कारण बताये तथा कब तक जवाब देंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (ब) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) एवं (ब) अनुसार है।
गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
13. ( क्र. 169 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में सेमरी जलाशय से स्वीकृत गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से किन-किन ग्रामों के कितने घरों में नल के माध्यम से जल दिया जा रहा है? (ख) गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना सम्मिलित किन-किन ग्रामों में नल के माध्यम से जल नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों तथा कब तक नल से जल देंगे? (ग) गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में ठेकेदार द्वारा खोदी गई सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही है तथा कब तक सड़क की मरम्मत करवायी जायेगी? (घ) क्या यह सत्य है कि गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में अनुबंध अनुसार समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा किसी भी घर में नल से जल नहीं दिया जा रहा है यदि हां तो क्यों? अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वारा कितने वर्षों तक योजना का संचालन एवं संधारण किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, बैगमगंज-गैरतगंज समूह जल प्रदाय योजना का कार्य फरवरी 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है, योजना पूर्ण होने के उपरांत नल के माध्यम से जल प्रदाय किया जा सकेगा। (ग) पाइप लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य लगातार किया जा रहा है, योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के बाद ट्रेंच की बैकफिलिंग की जाती है, पाइप लाइन की टेस्टिंग उपरांत सड़क की मरम्मत करायी जाती है। (घ) जी हाँ। मुख्यत: कोविड के कारण। 10 वर्ष।
लोकायुक्त की पदस्थी
[सामान्य प्रशासन]
14. ( क्र. 196 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लोकायुक्त किन-किन स्थानों पर पदस्थ किये गये हैं तथा यहां किस रैंक के अधिकारी पदस्थ हैं? कृपया प्रत्येक लोकायुक्त में अधीनस्थ आने वाले जिले की जानकारी दें? (ख) क्या शासन भ्रष्टाचार में बढ़ते मामले पर लगाम लगाने की दृष्टि से जिला स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी पदस्थ करने पर विचार करेगी जिससे भ्रष्टाचार के मामलों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय लोकायुक्त महोदय एवं माननीय उपलोकायुक्त महादेय मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ है। मुख्यालय भोपाल में सचिव, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, उप सचिव, संयुक्त संचालक (वित्त), मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री पदस्थ है। संभागीय कार्यालयों में पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं। लोकायुक्त संगठन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है। लोकायुक्त संभागीय कार्यालय निम्नलिखित संभागों में स्थापित है:- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला आबकारी अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापना
[वाणिज्यिक कर]
15. ( क्र. 229 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले में कार्यालय जिला आबकारी सिवनी में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेंद्र गुर्जर द्वारा जिले में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारियों, आबकारी उपनिरीक्षकों के मध्य वृत प्रभार/कार्य विभाजन व करोना काल के समय 2021 में जिले की मदिरा दुकानों के बंद करते समय उनके पंचनामा व अन्य संबंध में, प्रदेश शासन/विभाग को आज दिनांक तक कि गई शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी बतावें। (ख) सिवनी जिले में जिला आबकारी अधिकारी के रिक्त पद में पदस्थापना एवं यहां पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर को अन्यत्र पदस्थ करने के संबंध में शासन/विभाग को आज दिनांक तक की गई शिकायत व उन पर की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) श्री प्रदीप पटेल, अध्यक्ष/अधिवक्ता, भारतीय मजदूर संघ जिला सिवनी द्वारा प्रशासकीय विभाग को जिले में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारियों, आबकारी उपनिरीक्षकों के मध्य वृत प्रभार/कार्य विभाजन के संबंध में शिकायत की गई थी। जाँच के अनुसार उक्त कार्य विभाजन कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रह, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 22 मई 2021 को किया गया था। श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्य विभाजन नहीं किया गया। करोना काल के समय 2021 में जिले की मदिरा दुकानों के बंद करते समय उनके पंचनामा व अन्य संबंध में श्री प्रदीप पटेल, अध्यक्ष/अधिवक्ता, भारतीय मजदूर संघ जिला सिवनी द्वारा प्रशासकीय विभाग को श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिवनी के विरूद्ध शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत की जांच उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग जबलपुर द्वारा की जा रही है। (ख) श्री प्रदीप पटेल, अध्यक्ष/अधिवक्ता, भारतीय मजदूर संघ जिला सिवनी तथा श्री विक्रम सिंह परिहार, मीसाबंदी थाना बरघाट जिला सिवनी द्वारा प्रेषित शिकायतों में श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर, प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिवनी को सिवनी से अन्यत्र पदस्थ करने के संबंध में लेख किया गया था। मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति के तहत परीक्षण उपरान्त अभी श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर का स्थानांतरण नहीं किया गया।
बंद पड़ी नल-जल योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
16. ( क्र. 237 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण इलाके में कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं बंद पड़ी हैं? (ख) उपरोक्त में अलग-अलग नल-जल योजना के बंद होने के कौन-कौन से कारण हैं? (ग) उपरोक्त बंद नल-जल योजना को कब तक चालू किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत घर-घर में नल कनेक्शन की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
17. ( क्र. 304 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? ग्रामवार सूची सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितनी पंचायतों में कितने गावों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं जिनमें प्रश्न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है? (घ) स्वीकृत योजना का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया और भौतिक सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गई है? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम पदनाम, सहित जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) 26 पंचायतों के स्थित 26 ग्रामों में 6054 घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। (ग) 14 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत होने से पेयजल प्रदाय नहीं हो पाया है। (घ) स्वीकृत कार्य योजनाओं का भौतिक सत्यापन कराने वाले अधिकारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार है। भौतिक सत्यापन में कोई कमी नहीं पायी गई है।
उद्यम क्रांति योजना की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
18. ( क्र. 309 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में उद्यम क्रांति योजना आरंभ होने के बाद प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगार युवाओं द्वारा कितनी राशि के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि का ऋण दिया जा चुका है? (ग) कितने आवेदन विचाराधीन हैं तथा कितने निरस्त किये जा चुके हैं? (घ) कितने प्रकरण ऐसे हैं जिनमें बैंकों ने इसलिए ऋण नहीं दिया क्योंकि आवेदक मार्जिन मनी देने में असमर्थ था? (ड.) क्या सरकार प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित प्रकरणों में आवेदकों को मार्जिन मनी के लिए सहायता करेगी?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) इंदौर संभाग में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना आरंभ होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक 4386 बेरोजगार युवाओं द्वारा योजनान्तर्गत राशि रू. 28809.70 लाख के ऋण के लिये आवेदन किया गया है। जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त अवधि में 1391 युवाओं को राशि रू. 7100.13 लाख के ऋण वितरित किये जा चुके हैं। (ग) उपरोक्त योजनान्तर्गत 1160 आवेदन बैंकों में विचाराधीन है तथा 924 आवेदन बैंक द्वारा रिजेक्ट किये जा चुके हैं। (घ) योजनान्तर्गत हितग्राही को मार्जिन मनी अनुदान सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ड.) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत हितग्राही को ब्याज अनुदान सहायता तथा ऋण गारंटी फीस प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है, मार्जिन मनी अनुदान सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष्मान कार्ड से हुए इलाज पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 362 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम जिले में आयुष्मान कार्ड से इलाज हेतु कौन-कौन से चिकित्सालय, अधिकृत किये गये है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021-2022 एवं 2022-23 में किन-किन चिकित्सालयों द्वारा कितने मरीजों का कितनी राशि का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया गया? (ग) इस अवधि में कितने मरीजों द्वारा किन-किन चिकित्सालयों की शिकायतें की गई? संख्यात्मक जानकारी दें। (घ) क्या यह सच है कि चिकित्सालयों द्वारा आयुष्मान योजना में भुगतान न मिलने के कारण जून 2022 से मरीजों का डायलिसिस सहित अन्य इलाज बंद कर दिया गया है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी नहीं।
अनारक्षित वर्ग की समस्या
[सामान्य प्रशासन]
20. ( क्र. 363 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 435 दिनांक 18.03.2020 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में जानकारी दी गई थी कि म.प्र. राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 (संशोधन) की कंडिका 3 (घ) की उपकण्डिकाओं (दो) एवं (तीन) में क्रमश: निम्नलिखित प्रावधान है:- (दो) आरक्षित प्रवर्ग (अनु.जाति/अ.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की भांति बिना किसी शिथिलीकरण के चयनित होते हैं उन्हें आरक्षित प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा? उन्हें अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा? (तीन) किंतु उक्त समायोजन केवल अंतिम चयन के समय होगा, प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के समय पर नहीं? (ख) विगत सात वर्षों में आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में किस-किस पद पर नियुक्ति दी गई? नाम सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें अनारक्षित वर्ग में शासकीय सेवा दी गई है उन्हें उनके सेवाकाल में आरक्षित श्रेणी अनुसार पदोन्नति का लाभ दिया जावेगा या अनारक्षित वर्ग अनुसार? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उच्चांक प्राप्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति देने से अनारक्षित वर्ग की भर्ती का प्रतिशत कम हो जावेगा? यदि हाँ तो इस विसंगति के कारण अनारक्षित वर्ग को होने वाले नुकसान की पूर्ति किस प्रकार होगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी, हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जिस प्रवर्ग का लोकसेवक है उसी प्रवर्ग (श्रेणी) में पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। (घ) जी, नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.सी.सी.ई. समन्वयकों के पदों की निरंतरता
[महिला एवं बाल विकास]
21. ( क्र. 380 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश की 97135 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज लगभग 32 लाख गरीब बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने कार्यरत 453 ई.सी.सी.ई. समन्वयकों के पदों की निरंतरता से वंचित रखा जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो इस संबंध में संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के कार्यालयनी आदेश क्रमांक 2330 दिनांक 07.10.2019 के अनुसार ई.सी.सी.ई. समन्वयकों के वेतन भुगतान हेतु राशि आवंटित करने के निर्देश के बावजूद भी समन्वयकों को वेतन एवं सेवा से वंचित रखा जा रहा है? (ग) क्या ई.सी.सी.ई. समन्वयकों की सेवा को निरंतरता बनाए रखने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेशित किया गया है? (घ) यदि हाँ तो समन्वयकों की पुन: बहाली को लेकर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है और कब तक पुन: बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
अधोसंरचना विकास के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं
[वित्त]
22. ( क्र. 381 ) श्री तरूण भनोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सड़कों, स्कूलों और अस्पताल जैसे अधोसंरचना विकास के लिए बजट वर्ष 2022-23 में निर्धारित बजट और प्रश्न पूछने के दिनांक तक व्यय की जिलेवार विस्तृत जानकारी दें। (ख) क्या अधोसंरचना विकास के लिए बजट में पृथक से प्रावधानित राशि में से जबलपुर जिले को कितना और किन-किन परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है और वर्तमान में उसके व्यय और परियोजनाओं के पूरा होने का निर्धारित समय-सीमा क्या हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
परीक्षा शुक्ल एवं कुल चयनित पदों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
23. ( क्र. 391 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा जनवरी 2020 से नवम्बर 2022 तक किस-किस परीक्षा के लिए विज्ञप्ति प्रसारित की गई, उनकी प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की विज्ञप्ति में कितने पद थे तथा किस-किस केटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित किए गए थे तथा उनका प्रतिशत कुल पद का कितना था? (ग) व्यापम द्वारा आलोच्य वर्ष में कितने परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित किए गए? उसमें किस-किस वर्ग के कितने लोगों को सफल घोषित किया गया तथा कुल सफल पद तथा सफल पद से वर्गवार का प्रतिशत कितना था? (घ) अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक व्यापम द्वारा कुल कितने प्रतियोगी को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया? वर्गवार उनकी संख्या बताएं। (ड.) प्रश्नांश (क) अवधि में कुल कितना शुल्क परीक्षार्थियों से वसूल किया गया? प्रश्न दिनांक को व्यापम के पास कुल कितनी राशि विभिन्न बैंकों में जमा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक व्यापम द्वारा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जनवरी 2020 से आज दिनांक तक अभ्यर्थियों से प्राप्त फीस राशि रूपये 1,13,84,81,030/- है। मण्डल की विभिन्न बैंकों में कुल जमा राशि रूपये 4,83,67,73,621/- है।
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लागू नियम
[सामान्य प्रशासन]
24. ( क्र.
421 ) श्री
ब्रह्मा
भलावी : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि
(क) आई.ए.एस., आई.पी.एस.एवं
आई.एफ.एस. के
लिए भारत
सरकार के कौन से
सर्विस रूल्स
लागू हैं तथा
राज्य सरकार
के कौन से
सर्विस रूल्स
लागू है? दोनों की
सूची सहित
बतावें।
(ख) आई.ए.एस., आई.पी.एस.
एवं आई.एफ.एस
अधिकारियों
के वेतन एवं भत्तों
के साथ ही
प्रतिमाह
अर्दली भत्ता
किस नियम के
तहत
कितना-कितना
प्राप्त
करने का क्या-क्या
आधिकार दिया
गया है?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) अखिल
भारतीय
सेवाएं
(आई.ए.एस., आई.पी.एस.
एवं आई.एफ.एस.)
के लिए लागू
भारत सरकार के
सर्विस रूल्स
की सूची पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट ''अ'' अनुसार
है। अखिल
भारतीय सेवा
के
अधिकारियों
पर राज्य
सरकार के
सर्विस रूल्स
लागू नहीं
हैं। (ख) अखिल
भारतीय सेवा
के आई.ए.एस., आई.पी.एस.
तथा आई.एफ.एस.
अधिकारियों
को वेतन भत्तों
के साथ कोई
अर्दली भत्ता
नहीं दिया
जाता है परन्तु
वन विभाग में
प्रतिनियुक्ति
पर मध्यप्रदेश
राज्य
लघुवनोपज (व्यापार
एवं विकास)
सहकारी संघ
मर्यादित, भोपाल, मध्यप्रदेश
राज्य
जैवविविधता
बोर्ड, मध्यप्रदेश
ईकोपर्यटन
विकास बोर्ड
एवं मध्यप्रदेश
राज्य वन
विकास निगम, भोपाल
में पदस्थ
आई.एफ.एस.
अधिकारियों
को संबंधित
कार्यालय द्वारा
प्रदत्त
विशिष्ट भत्ते
अंतर्गत
अर्दली भत्ता, जिलाध्यक्ष
द्वारा अकुशल
श्रमिक हेतु
समय-समय पर स्वीकृत
दर पर दिया
जाता है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट ''ब'' अनुसार
है।
परियोजना के लिये भूमि का चयन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
25. ( क्र. 444 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत पांच वर्षों में विभाग ने किस-किस परियोजना के लिए किस जिले के किस ग्राम के किस खसरा नम्बर का कितना रकबा आवंटित किए जाने के संबंध में आवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत किया है? उस परियोजना में कितने उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? (ख) परियोजना के लिए मांग की गई भूमि में से यह भूमि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के तहत किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित है? (ग) परियोजना के लिए भूमि का चयन, भूमि के आवंटन से संबंधित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन एवं भूमि के आवंटन से संबंधित कौन-कौन सी कार्यवाही के लिए विभाग के किस स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी है किस परियोजना के लिए यह समस्त कार्य किस एजेंसी को किन-किन शर्तों पर दिया है? कार्य आदेश की प्रति सहित बतावें। (घ) भूमि का चयन एवं भूमि का आवंटन समय पर नहीं हो पाने के लिए किस-किस परियोजना का कार्य कितना विलंब से हुआ है? उसके लिए जिम्मेदार किस-किस के विरूद्ध आयुक्त उद्योग ने कब और क्या कार्यवाही की है?
सूक्ष्म, लघु
एवं मध्यम
उद्यम मंत्री
( श्री
ओमप्रकाश
सखलेचा ) : (क)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) राजस्व
विभाग से
जानकारी
एकत्र की जा
रही है। (ग) भूमि
के चयन एवं
आवंटन संबंधी
कार्यवाही
महाप्रबंधक
जिला व्यापार
एवं उद्योग
केन्द्र
द्वारा की
जाती है, किसी अन्य
एजेंसी को यह
कार्य नहीं
दिया गया है। (घ) भूमि
विभाग को हस्तांतरित
होने के पश्चात्
ही उसमें
विकास कार्य
करने का
निर्णय लिया
जाता है, अत: शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
परिशिष्ट
- "तीस"
वनभूमि की अनुमति
[नर्मदा घाटी विकास]
26. ( क्र. 445 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंधित वर्तमान में निर्माण के लिए प्रस्तावित किस-किस परियोजना में आने वाली कितनी आरक्षित वनभूमि एवं कितनी संरक्षित वनभूमि प्रस्तावित है, इनमें कितने बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीन प्रस्तावित है? (ख) वन संरक्षण कानून 1980 के तहत आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए जाने तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए भूमि का चयन किए जाने बावत् वर्तमान में क्या-क्या कार्यवाही की जाकर कितनी वैकल्पिक भूमि का चयन किया गया है? चयनित भूमि किस जिले के किस ग्राम में स्थित है? (ग) वैकल्पिक भूमि के चयन से संबंधित कार्यवाही वनभूमि की अनुमति से संबंधित कार्यवाही के लिए किस एजेन्सी को किस कार्य आदेश से क्या-क्या कार्य सौंपा गया है? कार्य आदेश की प्रति सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) निर्माण कार्य हेतु अनुबंधित एजेन्सी द्वारा ही वैकल्पिक भूमि के चयन एवं वनभूमि की अनुमति का कार्य किया जाना है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 14.01.2015 द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध में पृथक से कार्य आदेश जारी करने की व्यवस्था समाप्त की गई है। चयनित भूमि से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार युवा उद्यमी एवं कृषक उद्यमी योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
27. ( क्र. 459 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ तो योजना किस दिनांक को तथा किन कारणों से बंद की गई है? (ख) भोपाल संभाग के उक्त योजनाओं के बंद होने की दिनांक से 3-3 वर्ष पूर्व किन-किन उद्यमियों ने कितनी-कितनी राशि का कर्ज लिया था और कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी दी गई और किन-किन को अप्राप्त है तथा योजना बंद करने के बाद कितने युवा उद्यमियों की कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी रोक दी गई है? (ग) सरकार द्वारा सब्सिडी रोकने के कारण कितने उद्यमी बैंकों द्वारा डिफाल्टर हो चुके हैं? इन योजना अन्तर्गत कर्ज लेकर रोजगार प्रारंभ करने वाले उद्यमियों के रोजगार बंद होने और बैंक द्वारा उन्हें डिफाल्टर घोषित किये जाने के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनाओं को 1 अप्रैल 2020 से बंद कर समाप्त कर दिया गया है। इन योजनाओं के स्थान पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये अधिक प्रभावी एवं व्यापक मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई है। (ख) उक्त योजनाओं के बंद होने के दिनांक से 3-3 वर्ष पूर्व तक उद्यमियों द्वारा लिये गये कर्ज का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त योजनाओं में निहित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंतर्गत बैंक शाखाएं नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण/विवरण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सातवां वेतनमान का लाभ
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
28. ( क्र. 508 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान दिए जाने हेतु कोई आदेश पारित किया गया है? यदि हाँ तो कब? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान कब दिया जावेगा? अगर नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें। (ग) उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खंडपीठ इन्दौर, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय का पालन कब तक किया जावेगा? सातवें वेतनमान एवं एरियर्स भुगतान हेतु उप सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल द्वारा अनुमति भी दी गई परन्तु आज दिनांक तक भुगतान क्यों नहीं किया गया? सातवें वेतनमान के भुगतान में अविलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हॉ, दिनांक 08 अगस्त 2022। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ‘क‘ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सातवें वेतनमान अंतर्गत वेतन एवं एरियर्स भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पम्प अटेन्डर का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
29. ( क्र. 509 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण खण्ड - 1 ग्वालियर में श्री प्रदीप शर्मा दिनांक 01.05.1985 से पम्प अटेन्डर के पद पर पदस्थ हैं? यदि हाँ तो उसे अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1273/1895/99/1-चौतीस दिनांक 20.05.1999 के संदर्भ के अनुसार प्रश्न दिनांक तक नियमित क्यों नहीं किया गया है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा दोषियों के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार मूल नियुक्ति दिनांक में सर्विस बुक के रिकार्ड में कांट-छांट कर छेड़-छाड़ करके नियुक्ति दिनांक को 01.05.1986 कर दिया गया है? यदि हाँ तो ऐसे छेड़-छाड़ करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण खण्ड - 1 ग्वालियर में पदस्थ श्री प्रदीप शर्मा पम्प अटेन्डर को शासन के नियमानुसार कब तक नियमित कर दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, अपितु, दिनांक 30.04.1985 से दैनिक वेतन भोगी वाल्वमेन तथा दिनांक 01.07.1968 से पद परिवर्तन उपरांत दैनिक वेतन भोगी पम्प ड्रायवर के पद पर तथा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड क्रमांक-01 ग्वालियर के आदेश दिनांक 435 दिनांक 12.10.2018 से स्थाईकर्मी (अर्द्धकुशल श्रमिक) पर कार्यरत हैं। पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं वरिष्ठता न होने के कारण नियमित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
30. ( क्र. 522 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय में सुरक्षा तथा सफाई व्यवस्था आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कराई जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को राजगढ़ जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में कांट्रेक्टर एजेंसी के अनुबंध एवं एजेंसी के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा एवं सुरक्षा के संबंध में एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को दिये जाने वाले संसाधन एवं उपकरण व वेतन के संबंध में जानकारी देने बावत पत्र लिखा था? यदि हाँ तो कब पत्र लिखा था? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ है तो क्या विभाग ने प्रश्नकर्ता विधायक को जानकारी उपलब्ध करा दी? यदि हाँ तो कब? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय विधायक महोदय के द्वारा जारी पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल निगम द्वारा किये गये कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
31. ( क्र.
523 ) श्री
बापूसिंह
तंवर : क्या मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) राजगढ़
जिले में जल
निगम द्वारा
कितने ग्रामों
में पेयजल
उपलब्ध
कराना है? सूची
उपलब्ध
कराएं। किस
एजेंसी को
कितनी राशि का
कांटेक्ट
दिया गया है? राशि
सहित जानकारी
दें। (ख) प्रश्नांश
(क) का उत्तर
यदि हाँ है तो
कार्य पूर्ण
करने की
समय-सीमा क्या
थी? (ग) प्रश्नांश
(ख) अनुसार
प्रश्न
दिनांक तक
एजेंसी
द्वारा कितने
ग्रामों में
पानी उपलब्ध
करा दिया गया
है? कितनी
उच्च स्तरीय
टंकी का
निर्माण कर
दिया है? (घ) प्रश्नांश
(ग) अनुसार
यदि सम्पूर्ण
ग्रामों में
पेयजल उपलब्ध
नहीं हुआ है
तथा उच्च स्तरीय
टंकी का
निर्माण नहीं
हुआ है तो
अनुबंध के
अनुसार कब तक
हो जायेगा?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) कुल
1320
ग्राम। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र-1 एवं 2
अनुसार है। (ख)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र-2
अनुसार है। (ग)
कुल 443
ग्रामों में। 230 उच्च
स्तरीय
टंकियों का
निर्माण
पूर्ण हो चुका
है। (घ)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र-3
अनुसार है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत नल-जल कनेक्शन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
32. ( क्र. 541 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वर्ष 2021-22 से नवम्बर 2022 तक जल जीवन मिशन योजना में कितने शासकीय विद्यालयों, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों सामुदायिक भवनों में कार्यशील नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य में कुल कितना भुगतान किया गया तथा कितना करना शेष है? ठेकेदार फर्म का नाम तथा भुगतान की कुल राशि, सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नाधीन नल कनेक्शन की कियाशीलता की निगरानी में कितने कनेक्शन चालू तथा बंद पाए गए? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवनों में रतलाम जिले में विधानसभावार कितने क्रियाशील नल कनेक्शन का कार्य हुआ? लागत, कार्य प्रारंभ होने के दिनांक कार्य समाप्त होने की दिनांक ठेकेदार का नाम, पता तथा संयोजक की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 2248 चालू एवं 140 बंद पाए गये हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सोम डिस्टलरी पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
33. ( क्र. 542 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोम डिस्टलरी रायसेन में 19 टैंक बिना सक्षम अनुमति स्थापित करने पर कितना अर्थ दण्ड वसूल कर कितने वैध/नियमित किये गये? नियमित/वैध करने के आदेशों की प्रतियां देवें। (ख) क्या जी.एस.टी. चोरी के प्रकरण में इन टेंकों का दुरूपयोग किया गया था? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) क्या इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ तो कब तक दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी? (घ) वर्तमान में क्या सोम ग्रुप के विरूद्ध जांच वसूली सहित अन्य कार्यवाही लंबित है? किस दिनांक से किस कारण से लंबित है? विवरण देवें तथा बतावें की कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी? (ड.) क्या सोम ग्रुप की किसी फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है? आदेश की प्रति देवें। सोम ग्रुप के विरूद्ध किस व्यक्ति की शिकायत पर जांच व कार्यवाही की गई? प्रतिवेदन की प्रतियां देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) आबकारी आयुक्त म.प्र. के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/2022/ 170 कैम्प भोपाल, दिनांक 17.03.2022 के द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन को इकाई परिसर में बिना अनुमति निर्मित 19 टैंकों के आधार पर प्रति टैंक को एक स्वतंत्र निर्माण कार्य मानते हुये, प्रति टैंक 50 हजार रूपये के मान से शास्ति अधिरोपित किया जाना आदेशित किया गया था। आदेश के पालन में आसवक के द्वारा दिनांक 19.03.2022 को 9,50,000/- शास्ति जमा की गई है। आदेश व चालान की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) इन टैंकों के जी.एस.टी. चोरी में दुरूपयोग संबंधी जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जानकारी निरंक है। (घ) मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन से वर्ष 2004-05 में राज्य के कतिपय जिलों में मदिरा की आपूर्ति असफल होने एवं मिनिमम स्टॉक न रखे जाने के संबंध में शासन आदेश कमाक बी-14/402/05/2/पांच दिनांक 01.05.2006 पारित कर रुपये 16,05,13,111/- राशि की वसूली किया जाना निर्धारित किया गया था। मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन द्वारा जिला धार एवं अन्य जिलों द्वारा बकाया वसूली हेतु की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 9443/2006 प्रस्तुत कर बकाया राशि की वसूली के विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2006 से स्थगन प्राप्त किया गया, जो कि अद्यतन निरंतर है, छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा के पत्र क्रमांक 2518 दिनांक 06.12.2022 अनुसार कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रीवा में 04 एवं जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर में 02 विभिन्न प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे। दमोह जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन के विरूद्ध बकाया वसूली के 02 प्रकरण प्रचलन में हैं। प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित होने के कारण कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (1) मेसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि.टिन- 23504001280 पर वर्ष 2007-08 के प्रवेश कर अधिनियम में बकाया राशि रु. 48.94 लाख हेतु अपील बोर्ड से स्थगन प्राप्त है एवं 2016-17 की प्रवेश कर अधिनियम के अधीन लंबित बकाया राशि रु. 12.45 लाख के विरुद्ध प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष 25 प्रतिशत राशि जमा कर अपील प्रस्तुत है। (2) मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा.लि. टिन-23854000457 के अवधि 2006-07 से 2010-11 तक की प्रवेशकर की बकाया राशि 172.24 लाख है। बकाया राशि के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से स्थगन प्राप्त है। इसी प्रकार अवधि 2012-13 एवं 2013-14 की प्रवेशकर की बकाया राशि रु. 33.56 लाख हेतु माननीय अपीलेट बोर्ड, भोपाल से स्थगन प्राप्त है। अवधि 2014-15 की प्रवेशकर की बकाया राशि रु. 6.81 लाख के विरूद्ध प्रथम अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 25 प्रतिशत राशि जमा कर अपील प्रस्तुत है। (ड.) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 8 (5) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा मेसर्स सोम डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
साप्ताहिक एवं मासिक समाचार एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन
[जनसंपर्क]
34. ( क्र. 577 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग में साप्ताहिक एवं मासिक समाचार एवं पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं, उनकी संख्या एवं नाम सहित नवम्बर 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या उक्त पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के सम्पादक, पत्रकारों को शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों की मान्यता नहीं दी गई है? कारण सहित जानकारी दी जावे। इन्हें कब तक मान्यता प्रदान की जावेगी? (ग) क्या कई दैनिक समाचार पत्र जिनकी प्रकाशित संख्या नगण्य होने के बावजूद उन्हें अधिमान्य पत्रकारों की मान्यता प्रदान की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) साप्ताहिक समाचार पत्र 184, मासिक पत्र-पत्रिकायें 167, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) साप्ताहिक समाचार-पत्रों को ऑनलाईन आवेदन करने पर संभागीय अधिमान्यता समिति द्वारा नियमानुसार पात्रता होने पर अधिमान्यता के लिए अनुशंसा की जाती हैं। मासिक समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को नियमानुसार अधिमान्यता की पात्रता नहीं है। (ग) दैनिक समाचार-पत्रों से नियमानुसार अधिमान्यता प्रदान की गई है।
विभागीय कार्यालयों में स्टाम्प पेपर उपयोगहीन होना
[वित्त]
35. ( क्र. 578 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के विभिन्न विभागीय कार्यालयों में छ: हजार करोड़ से भी अधिक के स्टाम्प पेपर लम्बे समय से रखे रहने के कारण उपयोगहीन अर्थात बेकार हो गये हैं? जानकारी नवम्बर 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या म.प्र. में सम्पत्ति के पंजीयन के लिये वर्ष 2015 में ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था की गई थी? इस अपव्यय के लिये किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की गई है? (ग) क्या उक्त स्टाम्पों को नष्ट करने हेतु प्रशासन पंजीयन, मुद्रांक विभाग जिला कोषालयों के अधिकारियों की समिति बनाकर स्टाम्प नष्ट करने की योजना है? किन-किन स्थानों पर कितनी राशि संख्या स्टाम्प नष्ट किये जावेंगे? स्थानों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या उक्त स्टाम्पों को नष्ट करने हेतु कुछ कम्पनियों/ठेकेदारों को ठेका दिया जावेगा? कब तक? समय-सीमा एवं प्रक्रिया क्या होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। म.प्र.शासन (वाणिज्यिक कर विभाग) के राजपत्र दिनांक 15 जून, 2015 द्वारा 01 जुलाई, 2015 से ई-रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है एवं राजपत्र दिनांक 29 जुलाई 2015 द्वारा 01 अगस्त, 2015 से ई-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। तद्नुसार 01 अगस्त, 2015 से रूपये 100 से अधिक मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प लीगल कार्य हेतु अनुपयोगी हो गये है एवं उनका मूल्य शून्य हो चुका है। (ख) जी हाँ। यह एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। (ग) जी हाँ। रूपये 100 से अधिक राशि के गैर-न्यायिक स्टाम्प का मूल्य वर्तमान में शून्य हो चुका हैं। अत: राशि की गणना का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. द्वारा ई-ऑक्शन की प्रक्रिया सभी संभागों के लिए संपन्न की गई है। जिसके अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के स्टाम्प विनिष्टीकरण हेतु एम.एस. ट्रेडर्स, भोपाल एवं जबलपुर संभाग के स्टाम्प के विनिष्टीकरण हेतु एस.के. ट्रेडर्स, जबलपुर को अधिकृत किया गया है। रीवा, शहडोल, सागर, चम्बल एवं ग्वालियर संभागों के लिए की गई ई-ऑक्शन प्रक्रिया में कोई बोली दाता का चयन नहीं हो सका। विनिष्टीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ककनमठ मंदिर का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण
[संस्कृति]
36. ( क्र. 586 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में सिहौनिया स्थित प्राचीन ककनमठ मंदिर है? जिसकी देखभाल का कार्य किसके अधीन है? कृपया अधिकारी का नाम/पद बतावें। (ख) क्या देखभाल के अभाव में आवारा पशुओं का जमघट हटाने संबंधी कोई कार्यवाही की जाती है? (ग) क्या देख-रेख के अभाव में मंदिर दिन प्रतिदिन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है तथा क्या मंदिर में स्थित प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण की कोई कार्यवाही प्रचलित है? (घ) क्या क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी कोई कार्यवाही प्रचलित है? (ड.) सिहौनिया स्थित ककनमठ मंदिर के चारों ओर अव्यवस्थाऐं हैं, जिसमें मंदिर पर मुख्य द्वार, बाउन्ड्री, पेयजल व्यवस्था न होने से पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिहौनिया ककनमठ मंदिर को पर्यटन हेतु बढ़ावा देने के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मण्डल के अधीन है तथा डॉ मनोज कुमार कुर्मी, अधीक्षण पुरातत्वविद के निर्देशानुसार उपमण्डल, ग्वालियर के संरक्षण सहायक श्री श्याम मुरारी द्वारा स्मारक के देख-रेख एवं संरक्षण का कार्य किया जाता है। स्मारक की देख-भाल हेतु कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी मजदूर पदस्थ है तथा इनके द्वारा स्मारक की साफ-सफाई का कार्य भी किया जाता है। (ख) स्मारक पूर्णत: चार दीवारी के अन्दर है। अत: आवारा पशुओं आदि का प्रवेश स्मारक परिसर में नहीं हो पाता है। (ग) जी नहीं। आवश्यकता अनुसार स्मारक तथा प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण हेतु समय-समय पर मरम्मत एवं संरक्षण कार्य भी किया जाता है। (घ) जी हां। (ड.) स्मारक पर पर्यटकों के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे शौचालय, पेयजल, बैंच आदि उपलब्ध है। स्मारक की सुरक्षा हेतु स्टाफ व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पदस्थ है तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाती है। ककनमठ मंदिर सहित ग्वालियर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निरन्तर प्रयास किया जाता है।
प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार
[संस्कृति]
37. ( क्र. 587 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व, प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव-स्थान, राजस्व विभाग, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर मुरैना की जानकारी में चिन्हित किए गए हैं? (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जिनमें तोमर वंश की कुलदेवी चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, ककनमठ मंदिर, कोलूआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआदेव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माता बसैया मंदिर स्थिति है। उक्त मंदिर एवं धार्मिक स्थल के रख-रखाव संरक्षण, संवर्धन, जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है? यदि हां, तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) मान. मंत्री महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर पूर्व में वर्ष 2020-21 में आश्वासन दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन मंदिरों के रख-रखाव संरक्षण व संवर्धन हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? क्या उक्त मंदिरों के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया गया है? अगर हाँ, तो कितना? नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व का एक मंदिर है तथा धार्मिक महत्व के कुल 162 मंदिर है। (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व का ककनमठ मंदिर है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है, जिसके जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई जाती है। शेष मंदिर तोमर वंशज कुलदेवी चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, कोलुआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआ देव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माताबसैया मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
38. ( क्र. 589 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की विधानसभा अम्बाह एवं दिमनी में पेयजल की समस्या को देखते हुये चम्बल नदी के पानी को पेयजल हेतु उपयोग में लिये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो क्या? (ख) चम्बल नदी से लिप्ट एरिगेशन द्वारा सिंचाई/ पेयजल आपूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई योजना निर्धारित की गई है? अगर हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र अम्बाह एवं दिमनी के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु चम्बल नदी आधारित चम्बल समूह जल प्रदाय योजना लागत रूपये 1872.19 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार की गई है। स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) चम्बल नदी से प्रश्नांकित क्षेत्र में लिफ्ट एरिगेशन द्वारा पेयजल आपूर्ति की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। चम्बल नदी से सिंचाई हेतु प्रस्तावित उद्वहन सिंचाई योजना की जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
लेखापालों के ग्रेड पे में अंतर
[वित्त]
39. ( क्र. 594 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2016 से लेखापाल के पद के लिए रू. 2800/-ग्रेड पे की पात्रता है, तो अलग-अलग संभागों में लेखापाल के पद पर पदस्थ कर्मचारियों की ग्रेड पे में अन्तर क्यों है? क्या संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल एवं रीवा संभाग द्वारा लेखापाल के पद के लिए रू. 2800/-ग्रेड पे अनुमोदित की गई है, जबकि इसके उलट संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर संभाग के अधीन पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी श्री शंखवार द्वारा ग्वालियर संभाग में लेखापाल के पद पर पदस्थ कर्मचारियों को रू. 2400 ग्रेड पे का अनुमोदन किया जा रहा है? (ख) क्या समान पद के लिए अलग-अलग संभागों में क्या अलग-अलग ग्रेड पे संभव है? स्पष्ट करें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 16.05.2017 एवं 19.07.2017 द्वारा सहायक ग्रेड-1/लेखापाल/लेखापरीक्षक/मुख्यलिपिक के पद पर पदोन्नति होने पर पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200+2800 ग्रेड-पे दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश 01.01.2016 से प्रभावशील है। अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल, रीवा, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग द्वारा उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है। श्री शंखवार आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण का कार्य किया जाता है वेतन अनुमोदन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गोहद नगर में 100 बिस्तरीय अस्पताल की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 598 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-13 गोहद, (जिला भिण्ड) के गोहद नगर में 100 बिस्तरीय अस्पताल बनाने की प्रक्रिया किस स्तर पर है? (ख) अस्पताल बनाने के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है एवं कौन सी फर्म अथवा एजेन्सी इसका निर्माण करेगी? (ग) अस्पताल बनाने के लिए कितनी समय-सीमा तय की गई है? (घ) अस्पताल कौन-कौन से उपकरणों से सुसज्जित होगा जिससे गोहद नगर एवं आसपास के ग्रामीणजनों को इसका लाभ प्राप्त हो?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिविल अस्पताल गोहद जिला भिण्ड में 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया उपरांत फर्म को दिनांक 28.11.2022 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। (ख) अस्पताल निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा राशि रूपये 1908.58 लाख की दिनांक 08.03.2022 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई, फर्म मेसर्स गिर्राज कंस्ट्रक्शन जिला अशोकनगर को निर्माण के लिए कार्यादेश दिया गया है। (ग) अनुबंध अनुसार निर्धारित समय-सीमा 24 माह है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
चरगवां में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति
[वित्त]
41. ( क्र. 600 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त विभाग को चरगवां में नवीन शासकीय महाविद्यालय संचालन की सहमति/वित्तीय स्वीकृति हेतु कितनी बार, कब-कब फाईल प्राप्त हुई? प्रत्येक बार क्या-क्या क्योरी लगा कर उच्च शिक्षा विभाग को फाईल वापिस की गई एवं क्यों? (ख) वित्त विभाग बजट में प्रावधान होते हुए भी चरगवां महाविद्यालय को सहमति/वित्तीय स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं कर रहा है? प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? कब तक सहमति/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) फाईल का विभागों के बीच अनावश्यक मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 07 बार प्रस्ताव दिनांक 24.06.2019 एवं 10.08.2022 को प्राप्त हुआ है। दिनांक 08.08.2019, 04.10.2019, 24.12.2019, 07.03.2020, 09.09.2021, 01.12.2021 एवं 21.09.2022 को वित्त विभाग की पृच्छा उपरांत नस्ती उच्च शिक्षा विभाग को वापिस की गई। पृच्छा से संबंधित टीप पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 से 7 तक। (ख) जी नहीं। चरगवां महाविद्यालय हेतु कोई बजट स्वीकृत नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 से 7 तक। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जलसंकट की वैकल्पिक व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
42. ( क्र. 602 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण जलसंकट की स्थिति निर्मित है, जिस हेतु विभाग को पत्राचार कर नलकूप खनन की मांग की जा रही है किन्तु विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र में जल निगम की योजनाएं स्वीकृत व प्रगतिरत होने से नवीन नलकूप खनन (हेण्डपंप) कार्य करने की स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा नहीं दिये जाने की जानकारी दी जा रही है तो बताया जावे कि क्षेत्र में जलसंकट की स्थिति के समाधान हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? (ख) क्या विभागीय प्रगतिरत योजनाओं के संचालित होने तक क्षेत्रीय जनों की जलसंकट की समस्या का निराकरण नहीं किया जावेगा? यदि हाँ तो विभाग की तत्कालीन व्यवस्थाओं की संपूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में जिन ग्रामों में पेयजल की समस्या हो रही है उन सभी का सर्वे कराकर नवीन नलकूप/हैंडपंप खनन कराने के आदेश कब तक जारी किया जावेगा? (घ) विभाग के जल जीवन मिशन के योजनान्तर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र के जबलपुर ब्लाक के बरगी एवं शहपुरा भिटौनी के शहपुरा/चरगंवा में जल जीवन मिशन की कितनी योजनाएं दोनों ब्लाकों में स्वीकृत हुई है? अभी तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी निविदाएं जारी की हैं? निविदा उपरान्त कितने-कितने कार्यों के कार्यादेश हुये तथा योजना के कितने कार्यों को पूर्ण किया गया तथा योजना के कितने कार्य गतिशील हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को पत्रों के माध्यम से नलकूपों की मांग की गई थी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले को 70 नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा मापदण्डानुसार विधानसभा क्षेत्र बरगी में 16 नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापित कर दिए गए एवं 23 विद्यमान नलकूपों पर सिंगलफेस पम्प स्थापित कर वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की गई है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2512 हैण्डपम्प एवं 88 नल-जल योजनाएं स्थापित एवं चालू हैं, जिनके द्वारा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार पेयजल व्यवस्था है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में किसी भी ग्राम में पेयजल की समस्या नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र में कुल 354 ग्राम हैं, जिसमें से विकासखंड जबलपुर में 119 तथा विकासखंड शहपुरा में 235 ग्राम हैं। जल जीवन मिशन में एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत जबलपुर विकासखंड के 8 एवं विकासखंड शहपुरा भिटौनी के शहपुरा/चरगवां में 56 योजनाएं इस प्रकार कुल 64 योजनाएं स्वीकृत हैं तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पड़वार-पड़रिया एवं जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई है। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत सभी 64 योजनाओं की निविदायें जारी कर 62 योजनाओं में कार्यादेश जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत 8 योजनायें पूर्ण की गई हैं, 36 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं तथा 18 योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। पड़वार-पड़रिया एवं जबलपुर समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन मशीन की उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 607 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1226 दिनांक 09.03.2022 के उत्तर में जानकारी दी गई है, कि जिला चिकित्सालय विदिशा में ब्लड सेंटर में ब्लड सेप्रेशन मशीन को स्थापित/संचालन करने हेतु कक्ष, प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि की पूर्ति नहीं है एवं ब्लड बैंक का लायसेंस भी नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो प्रश्नकर्ता द्वारा विधायक निधि वर्ष 2021-22 से अनुशंसित राशि 25.50 लाख की ब्लड सेप्रेशन मशीन का क्रियान्वयन एजेन्सी सिविल सर्जन जिला चिकित्सा विदिशा द्वारा किस नियम, किस निर्देश के तहत क्रय कर आधिपत्य में ली गई है? नियम विरूद्ध मशीन क्रय करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व क्रय समिति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्रय की गई ब्लड सेप्रेशन मशीन जिला चिकित्सालय विदिशा में अनुपयोगी रखी हुई है, ऐसी स्थिति उक्त मशीन मरीजों के हित में कब तक आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ चालू की जायेगी एवं आम जनता की सुविधा के लिए जिला चिकित्सालय विदिशा को सीटी स्केन मशीन कब तक उपलब्ध होगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। ब्लड सेप्रेशन मशीन के संचालन हेतु औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम 1945 की वर्णित शर्तों अनुसार ब्लड सेंटर में ब्लड सेप्रेशन मशीन को स्थापित करने हेतु कक्ष, प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि की पूर्ति होने पर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर अतिरिक्त अनुज्ञप्तियां औषधि महानियंत्रक, दिल्ली द्वारा जारी की जाती है एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा द्वारा अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में ब्लड बैंक का लाईसेंस नहीं होने का उल्लेख किया था। (ख) कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के पत्र क्र./1354/जि.यो.सां./विसनिक्षे/2021-22 दिनांक 25.05.2021 में माननीय विधायक श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, विधानसभा क्षेत्र विदिशा के अनुशंसा प्रस्ताव क्रमांक 5586 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा मशीन स्वीकृत की गई। तत्पश्चात कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के आदेश क्र. 1566/ जि.यो.सां/विसनिक्षे/ 2021-22 दिनांक 22.06.2021 में सिविल सर्जन विदिशा को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया, जिसके परिपालन में कार्यालय सिविल सर्जन विदिशा द्वारा ब्लड सेप्रेशन मशीन का क्रय आदेश जारी किया गया। माननीय विधायक श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, विधानसभा क्षेत्र विदिशा के पत्र क्रमांक 554 दिनांक 29.10.2021 द्वारा जनहित की सुविधा अनुरूप की गई अनुशंसा पर ब्लड सेप्रेशन मशीन अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को सौंपे जाने की कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जनहित की सुविधा की गई अनुशंसा पर कार्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 3042 दिनांक 31.12.2022 से अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के नवनिर्मित चिकित्सालय विदिशा में ब्लड बैंक एवं ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना टर्नकी बेसेस (Turnkey Basis) पर किये जाने हेतु राशि रू.2.79 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड सेप्रेशन मशीन के संचालन हेतु औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियम की वर्णित शर्तों की पूर्ति होने पर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर अनुज्ञप्तियॉ, औषधि महानियंत्रक (भारत), भारत सरकार, केन्द्रीय औषधि मानक केन्द्रीय संगठन, एफ.डी.ए. भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है एवं जिला चिकित्सालय विदिशा में सी.टी. स्केन मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।
पेस्टीसाईड एवं अन्य केमीकल उद्योगों को हटाया जाना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
44. ( क्र. 610 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा में स्थित औद्योगिक क्षेत्र पीतलमील में वर्षों से स्थापित हजारों लोगों के रोजगार के श्रोत पेस्टीसाईड फेक्ट्रियों को हटाये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो उक्त योजना के मापदण्ड क्या है? (ख) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (क) के क्रम में स्थापित उद्योगों को हटाये जाने एवं अन्य जगह स्थानांतरित किए जाने हेतु अकारण दबाव बनाया जा रहा है? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (ख) के क्रम में स्थापित उद्योगों को हटाये जाने से पूर्व सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों के भवन एवं जमीन को फ्री होल्ड करेगी या अन्य कोई योजना के अंतर्गत लघु एवं सूक्ष्म उद्योग व्यवसायियों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
45. ( क्र. 617 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा डॉ. एम.एल. गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा द्वारा की गई अनियमितता की शिकायत प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र क्र. 246-50 दिनांक 18.06.2021 द्वारा की गई थी जिसमें प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, अवगत करायें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली को डॉ. शैलेश कुमार साकल्ले, उप संचालक एन.एच.एम. म.प्र. के पत्र क्र./एन.एच.एम./आशा/2021/10598 भोपाल दिनांक 06.07.2021 के द्वारा सौंपी गई जांच में दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी एवं जांच से संबंधित समस्त दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा क्षेत्र अंतर्गत कितने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, अन्य चिकित्सकों/ कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच ई.ओ.डब्ल्यू./लोकायुक्त एवं विभागीय स्तर पर विचाराधीन है? विवरण उपलब्ध करायें। कितने प्रकरणों में जांच पूर्ण हो चुकी है। दोषमुक्त/दोषसिद्ध प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्राप्त शिकायत का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला रीवा से प्राप्त होने पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में दोषी क्रमशः- 1. डॉं. एम.एल. गुप्ता, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा वर्तमान में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा 2. श्री संतोष तिवारी, लेखापाल एवं 3. श्री राजकुमार शुक्ला, स्टोरकीपर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के विरूद्ध संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 12.10.2022 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गये। जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर, संबंधित अपचारी अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त होने पर, प्राप्त प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरान्त संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय के आदेश दिनांक 08.12.2022 द्वारा उक्त तीनों अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में डॉं. राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त संचालक, स्थानीय कार्यालय को जांचकर्ता एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी- 1 जिला रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रकरण में लिप्त क्रमशः 1. श्रीमती अर्पिता सिंह चौहान, डी.पी.एम. 2. श्री दीपक खरे, तत्का. जिला लेखा प्रबंधक डी.ए.एम. एवं 3. श्री शरद पाठक, वर्तमान जिला लेखा प्रबंधक डी.ए.एम. जो संविदा कर्मचारी है के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव, मिशन संचालक, एन.एच.एम.को संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक.1786/दिनांक 12.10.2022 द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली को डॉं. शैलेश कुमार साकल्ले, उप संचालक, एन.एच.एम. द्वारा उनके ज्ञाप क्रमांक 10598 भोपाल दिनांक 06.07.2021 द्वारा प्रेषित शिकायती प्रकरण का जांच प्रतिवेदन, एन.एच.एम. कार्यालय को प्राप्त होने के उपरान्त, जांच प्रतिवेदन के परीक्षण संबंधी कार्यवाही एन.एच.एम. कार्यालय के अधीन प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, खण्ड चिकित्सा अधिकारियों, अन्य चिकित्सकों/कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच ई.ओ.डब्ल्यू./लोकायुक्त एवं विभागीय स्तर पर विचाराधीन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। तथा जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण हो चुकी है, दोषमुक्त/दोषसिद्ध प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
औद्योगिक लीज व भूखण्ड आवंटन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
46. ( क्र. 618 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक रीवा जिले में किन-किन कम्पनियों/ व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने हेतु कहाँ-कहाँ पर भूखण्ड लीज पर दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने लीजधारी हैं जिनके द्वारा भूखण्ड आवंटन के पश्चात् कोई औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है व भिन्न प्रयोजन हेतु भूखण्ड का उपयोग किया जा रहा है? क्या ऐसे भूखण्डधारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : ( (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 3 अनुसार है।
महाकौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्माण कार्य
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
47. ( क्र. 623 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के महाकौशल विकास प्राधिकरण जबलपुर के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं, उक्त प्राधिकरण के द्वारा किस-किस प्रकृति के निर्माण कार्यों की स्वीकृति व राशि प्रदान की जाती हैं एवं इन निर्माण कार्यों की निर्माण एजेंसी किसे बनाया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राधिकरण के अधीन आने वाले जिलों में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक स्वीकृत किये गए निर्माण कार्यों के नाम (लागत राशि, स्थान व निर्माण एजेन्सी का नाम) सहित जानकारी बतावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्राधिकरण के अधीन आने वाले जिलों में उनकी जनसंख्या/विकासखण्ड के अनुपात से निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने का प्रावधान हैं? यदि हाँ तो उपरोक्त वर्षों में इसी अनुपात के हिसाब से सभी जिलों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या ऐसा करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) महाकौशल विकास प्राधिकरण जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मण्डला, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा जिले आते हैं। योजनान्तर्गत कार्यों का क्रियान्वयन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिले की सरकारी एजेन्सियों/निगम-मण्डलो/ स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाता है। कार्यों का क्रियान्वयन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची के अनुरूप किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रशिक्षित लिपिकों को वेतन वृद्धि के लाभ में भिन्नता
[सामान्य प्रशासन]
48. ( क्र. 636 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक एफ 10/3/2006/1/9 दिनांक 6/02/2006 को प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था? यदि हाँ तो वर्तमान में उज्जैन, इंदौर संभाग में कितने प्रशिक्षित लिपिक कार्य कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त सम्भागों में कितने लिपिक/अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के क्रमांक 9 अनुसार वेतन वृद्धि दी गयी हैं कितनों को नहीं? सूची सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित लिपिक/अधिकारियों/कर्मचारियों को यदि वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, तो क्या इनका वेतन निर्धारण संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदित करवाया गया है? यदि नहीं तो क्या यह नीतिगत है? (घ) क्या प्रशिक्षण प्राप्त लिपिकों की वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रस्ताव प्रचलन में है? यदि हाँ तो कब तक वेतन वृद्धि का लाभ लिपिकों को दे दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 10-03/2006/ 1/9 दिनांक 06/02/2006 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। जिन्हें विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 10-03/2006/1/9 दिनांक 26.9.2014 द्वारा निरस्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
49. ( क्र. 637 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक आबकारी विभाग और स्टेट GST विभाग में पदस्थ कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध किन थानों में किन कारणों से अपराध दर्ज है? अपराध क्रमांक, धारा और प्रकरण की वर्तमान स्थिति बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित किस व्यक्ति की शिकायत पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही कहाँ-कहाँ, किस-किस अधिकारी के खिलाफ प्रचलन में है? क्या विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वाले कितने अधिकारियों को पुन: उक्त संभागों के विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ किया गया? यदि हाँ तो कितनों को? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त संभागों में उक्त अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट को, क्या सक्षम कोर्ट ने, खात्मा स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिए हैं? यदि नहीं तो विभाग ने खात्मे का उल्लेख विभागीय जांच में सम्बन्धित आरोपी अधिकारी द्वारा करने पर मान्य कैसे किया? किस अधिकारी के विरुद्ध तस्करी/ अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही जप्त शराब छोड़ने का आरोप विभागीय जांच में सिद्ध पाया गया? जांच कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक आबकारी विभाग में पदस्थ कुल 09 एवं स्टेट GST विभाग में कुल 05 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न थानों में अपराध दर्ज है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिन थानों में जिन कारणों से अपराध दर्ज है, साथ ही अपराध क्रमांक, धारा और प्रकरण की वर्तमान स्थिति संबंधी आबकारी/स्टेट GST (वाणिज्यिक कर) की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत, की गई कार्यवाही संबंधी आबकारी विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन एवं स्टेट GST (वाणिज्यिक कर) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो पर दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों में से श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी एवं श्री अमित वर्मा, सहायक ग्रेड-3, कार्या. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर संभाग-1 के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। विभागीय जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को पुनः उक्त संभागों के विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ नहीं किया गया है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूध्द सक्षम कोर्ट ने अभी तक खात्मा स्वीकार नहीं किए हैं। प्रश्नांश (क) में दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण में, पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग के अंतर्गत किसी भी अधिकारी के विरूध्द तस्करी/ अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही जप्त शराब छोड़ने का आरोप विभागीय जांच में सिद्ध होना परिलक्षित नहीं हुआ है। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही जप्त शराब छोड़े जाने संबंधी तथ्यों के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक- क्र./2 (ब)/वि.जा./16-2021/879 दिनांक 02.08.2021 से विभागीय जांच संस्थित है। जिसमें वर्तमान में साक्षियों के कथनों हेतु दिनांक 08.11.2022 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गई थी। जांचकर्ता अधिकारी के स्तर पर विभागीय जांच की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो में दर्शित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट को सक्षम कोर्ट ने, खात्मा स्वीकार करने के आदेश जारी करने संबंधी जानकारी आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय को प्राप्त नहीं है। विभागीय जांच में संबंधित आरोपी अधिकारी द्वारा खात्मे का उल्लेख करने संबंधी जानकारी निरंक है। किसी भी अधिकारी के विरूद्ध तस्करी/अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही जप्त शराब छोड़ने का आरोप विभागीय जांच में सिद्ध होना नहीं पाया गया है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु राशि का आवंटन
[पर्यटन]
50. ( क्र. 644 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पर्यटक विभाग मंत्रालय के आदेश पत्र क्र. एफ 6-28/2019/तैंतीस भोपाल दिनांक 22.11.2019 के माध्यम से परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेड़ापति मंदिर परासिया, देवरानी दाई वाटरफाल, जिल्हेरी घाट, कोसमी हनुमान मंदिर में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राशि रू. 817 लाख (आठ करोड़ सत्रह लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और विभाग द्वारा ठेकेदारों को टेंडर प्रदान कर, अनुबंध किया जा चुका है परन्तु स्वीकृति दिनांक से लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक शासन द्वारा राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। राशि आवंटित नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त स्वीकृत सभी निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा कब तक राशि आवंटित कर विभाग को प्रदान कर दी जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ापति मंदिर परिसर के विकास कार्य पूर्ण कर दिये गये है। शेष स्थल देवरानी दाई वॉटर फॉल, जिल्हेरी घाट व कोसमी हनुमान मंदिर के विकास कार्यों की स्वीकृति बजट सीमित होने से संभव नहीं हो सकी है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनुपयोगी और रिक्त पड़ी शासकीय भूमियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
51. ( क्र. 651 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले व तराना विधानसभा में कौन-कौन सी सरकारी संपत्तियां चिन्हित की गयी हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुपयोगी और खाली मानकर विक्रय हेतु चिन्हित किया गया है? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) उज्जैन जिले में प्रश्नांश (क) में चिन्हित परिसम्पत्ति का साधिकार समिति द्वारा कब, कितनी राशि में परिसंपत्ति की विक्रय राशि निर्धारित की गयी है? उस साधिकार समिति में कौन-कौन से पदाधिकारी सम्मिलित थे? उनके नाम, पते, पद मोबाइल नंबर की सूची उपलब्ध कराये। (ग) क्या उज्जैन जिले के कलेक्टर द्वारा या संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा अनुपयोगी परिसंपत्तियों को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इंद्राज किया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उज्जैन जिले में अपडेट लोक परिसंपत्ति की इंद्राज पोर्टल की कॉपी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उज्जैन जिले के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परीक्षण उपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभाग की साधिकार समिति में चिन्हित परिसम्पत्तियों को चयन करने हेतु रखा गया है? यदि हाँ, तो कब कब? परीक्षण रिपोर्ट के साथ बैठक में रखी गयी एवं चयन उपरांत स्वीकृत की गयी सभी परिसम्पत्तियों की कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। साधिकार समिति में सम्मिलित सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। कार्यवाही विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
अनियमितता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
52. ( क्र. 652 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरीय क्षेत्र में भूमि/भूखंड/आवास/प्लॉट के क्रय विक्रय किये जाने हेतु मध्य प्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम अंतर्गत किन-किन अभिलेखों की आवश्यकता होती है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नगर पालिका सारंगपुर अंतर्गत भूखंड क्र. 173 का 1/2 भाग श्रीमती कमला बाई, महेश कुमार एवं श्याम सोनी के द्वारा विक्रय पंजीकृत विलेख 420 दिनांक 28.05.2014 को किन-किन दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पंजीकृत किया गया है एवं इसके पश्चात् किन-किन व्यक्तियों को विक्रय/दानपत्र किया गया है? दस्तावेजों की जानकारी से अवगत करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपपंजीयक सारंगपुर द्वारा भूखंड क्र. 173 का 1/2 भाग नगर पालिका सारंगपुर द्वारा प्रदाय दाखिला क्र. 58 दिनांक 27.05.2014 जिसमें की उक्त दाखिले में भूखंड का क्षेत्रफल भी अंकित नहीं था उसके पश्चात् भी किस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा भूखंड की रजिस्ट्री की गई? क्या उक्त भूखंड की रजिस्ट्रियां एवं दान पत्र नियम विरुद्ध किये गये हैं? नियम विरुद्ध की गई रजिस्ट्रियों को निरस्त कर सक्षम अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नगरीय क्षेत्र में भूमि/भूखंड/आवास/प्लाट के क्रय विक्रय किए जाने हेतु मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम 19 (घ), (ड.), (च), (ठ), (ण), (थ), (द), (भ) अनुसार अभिलेखों की आवश्यकता होती है। संगत नियम की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार विलेख क्रमांक 420 दिनांक 28.05.2014 का पंजीयन मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के तत्समय प्रभावी नियम 19 (घ) व (च) अनुसार अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त वर्णन के तौर पर रेखांकन जो कि विलेख में अंतर्विष्ट हैं, के आधार पर तथा नगर पालिका सारंगपुर के भवन/भूमि प्रमाण पत्र क्रमांक 58 दिनांक 27.05.2014 के आधार पर किया गया है। इसके पश्चात जिन व्यक्तियों को विक्रय/दान पत्र किया गया है तत्संबंधी दस्तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार दस्तावेजों का पंजीयन तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया गया। अतएव किसी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती। जहां तक रजिस्ट्री को निरस्त करने का प्रश्न है, यह पंजीयन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
संविलित सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान का लाभ
[वाणिज्यिक कर]
53. ( क्र. 680 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे संविलियत सेवायुक्तों को पांचवा एवं छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया? यदि हाँ तो अन्य सेवायुक्त जो शासन में पदस्थ रहे को क्यों नहीं दिया गया? वित्त विभाग बैठक/कार्यवाही 18.11.20 के आदेश क्र. 1527 दिनांक 4.12.20 अनुसार विभाग में संविलियत सेवायुक्तों (कुछ) को पांचवें वेतनमान का लाभ (वेतन निर्धारण में) प्राप्त है? यदि हाँ तो इस अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों द्वारा पांचवा वेतनमान गणना लाभ हेतु मा. उच्च न्यायालय में याचिका/अवमानना - WP/3510/20, CONC/1747/22, CONC/665/21, CONC/1549/19 दायर की है? यह विभाग के संज्ञान में नहीं है? यदि हाँ तो विधानसभा प्रश्न क्र. 753 उत्तर दिनांक 21.12.21 में अप्राप्त/विभाग की जानकारी में नहीं है यह क्यों बताया? क्या यह कृत्य न्यायालय की अवहेलना/ अवमानना व सदन को गुमराह किये जाने की श्रेणी में नहीं आता? संबंधितों पर क्या कार्यवाही करेंगे? स्पष्ट करें। (ग) तिलहन संघ के सेवायुक्तों को पांचवा/छठवां वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.16 अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों में सक्षम स्तर से स्वीकृति लेकर वेतनमान लाभ दिये जाने का उल्लेख है, तदनुसार वाणिज्यिक कर विभाग ने संबंधितों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा है? (घ) उच्च न्यायालय जबलपुर CONC/1826/2014 अंतर्गत दिनांक 27.04.15 को तत्कालीन प्रमुख सचिव सहकारिता द्वारा शासन की ओर से शपथ पत्र जमा कर कहा था कि तिलहन संघ सेवायुक्तों का संविलियन कर तद्उपरांत पांचवा/छठवां वेतनमान लाभ देंगे? क्या इसका पालन विभाग करेगा? यदि हो तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहते हुए वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियत सेवायुक्तों को पांचवे वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने से संबंधित कोई शासनादेश नहीं होने से इसका लाभ उन्हें नहीं दिया गया है। संविलियत सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 के निर्देशों के तहत चौथे वेतनमान से सीधे छठवें वेतनमान में किया गया है। वित्त विभाग की बैठक/कार्यवाही दिनांक 18.11.20 के आदेश क्रमांक 1527 दिनांक 04.12.20 अनुसार विभाग में संविलियत तिलहन संघ के सेवायुक्तों को पांचवे वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं है। (ख) पांचवा वेतनमान गणना लाभ हेतु मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियत हुये सेवायुक्तों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी। इस प्रश्नांश में उल्लेखित रिट याचिका/अवमानना याचिकायें विभाग के संज्ञान में है। विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 753 (सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.12.2021) के प्रश्नांश (क) में तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियत हुये ऐसे सेवायुक्तों का उल्लेख था, जो संविलियन के पूर्व से ही शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे और प्रतिनियुक्ति पर रहते हुये ही उनका संविलियन वाणिज्यिक कर विभाग में हुआ हो। चूंकि, इस तरह के सेवायुक्तों द्वारा पांचवे वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में ऐसी कोई याचिका/अवमानना दायर नहीं की गई थी, जो प्रचलन में रही हों, इसीलिये विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 753 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर यह दिया गया था कि प्रश्नांश (क), (ख) में उल्लेखित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका/अवमानना दायर करने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा तारांकिन प्रश्न क्रमांक 753 (सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.12.2021) के संबंध में इस विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर से न तो माननीय न्यायालय की अवेहलना/अवमानना की गयी है और न ही सदन को गुमराह किया गया है। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ग) संविलियन किए गए सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-06/2016/1/3 दिनांक 23.08.2016 के तहत किया गया है। तिलहन संघ के सेवायुक्तों को पांचवे-छठवें/सातवें वेतनमान का लाभ देने की पात्रता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 407/426/2019/1/3 भोपाल दिनांक 29.03.2019 द्वारा शासन के विभागों से समन्वय स्थापित कर उचित कार्यवाही करने के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का क्रियान्वयन
[महिला एवं बाल विकास]
54. ( क्र. 683 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अनाथ व बेसहारा बच्चों के कल्याण, भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार संबंधी संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? किन-किन योजनाओं में कितने-कितने बच्चे लाभान्वित हुये हैं? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) जिला जबलपुर को प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा कितने-कितने बच्चे लाभान्वित हुये हैं? मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में कितने पात्र बच्चों के नाम से अथवा संरक्षक/अभिभावक के संयुक्त नाम से खाता खुलवाकर एक मुश्त किस मान से कितनी राशि जमा की गई हैं। कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं एवं कितने निरस्त किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों, दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से अनाथ, बेसहारा हुये कितने बच्चों की खोज की गई? इनमें से किन-किन योजनान्तर्गत कितने-कितने बच्चों के संरक्षक, भरण पोषण, शिक्षा आदि की क्या व्यवस्था की गई तथा कितने बच्चे योजनाओं के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में अनाथ व बेसहारा बच्चों के कल्याण, भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार के सम्बन्ध में विभाग में संचालित योजनाओं में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक प्रावधानित राशि एवं व्यय की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर हैं प्रदेश में इन बच्चों के लिए संचालित योजना के माध्यम से वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक लाभान्वित बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर हैं। (ख) जिला जबलपुर को योजनावार आवंटित राशि, उसके विरुद्ध किये गए व्यय एवं लाभान्वित बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर हैं। जिला जबलपुर में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (वर्तमान नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना) अंतर्गत 85 पात्र बच्चों के नाम से अथवा संरक्षण/अभिभावक के संयुक्त नाम से खाते खुलवाये गये हैं एवं 85 बालहितग्राहियों को 5000/— रू प्रतिमाह के मान से भुगतान किया गया है। जिला जबलपुर के योजना अंतर्गत 02 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किये जाने की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। 03 आवेदन निरस्त किये गये है। (ग) प्रश्नांश (ख) में कोविड 19 सहित अन्य बीमारियों दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से अनाथ, बेसहारा हुये 89 बच्चों की खोज की गई है। उक्त 89 बच्चों में से 85 को मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना से लाभांवित किया गया। उक्त 85 बच्चों में से 14 बच्चों को पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन से भी लाभांवित किया गया है। उक्त 14 बच्चों को आयुष्मान प्रदाय किये गये है एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 20000/—रू. की वार्षिक स्कालरशिप प्रदाय की गई तथा 4000 रू. प्रतिमाह के मान से स्पांसरशिप की राशि का भुगतान किया गया है। उक्त 89 बच्चों में से कोविड संक्रमण से मृतकों के परिवार के 13 बच्चों को मुश्त 50000/—रू की अनुग्रह राशि प्रदाय की गई। योजना अंतर्गत (04 बच्चें) 02 आवेदन विलंब से पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अनुमति हेतु स्वीकृति हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास को प्राप्त हुए हैं।
पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन योजना
[महिला एवं बाल विकास]
55. ( क्र. 684 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय शासन ने पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के संबंध में कब क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? प्रदेश में कोविड-19 में 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ, बेसहारा हुये कितने बच्चों के अभिभावकों, संरक्षकों के खाते में पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन योजना में एक मुश्त राशि 10 लाख के हिसाब से कुल कितनी राशि जमा की गई हैं? कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं? मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक की जिलेवार जानकारी दें। (ख) जिला जबलपुर में कोविड-19 में कितने बच्चों ने अपने माता व पिता अथवा दोनों को खोया है? अनाथ एवं बेसहारा हुये कितने बच्चों की खोज की गई हैं? पी.एम.केयर्स फार चिल्ड्रन योजना में चिंहित कितने पात्र बच्चों, उनके अभिभावकों, संरक्षकों के खाते में एक मुश्त कितनी राशि जमा की गई हैं? कितने बच्चे योजना के लाभ से वंचित हैं एवं क्यों? कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं एवं कितने निरस्त किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में कितने-कितने बच्चों को किन-किन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है तथा कितने बच्चों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई है? कितने बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) केन्द्रीय शासन ने पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के संबंध में दिनांक 05.10.21 को दिशा-निर्देश जारी किये है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। पी.एम. केयर्स फार चिल्ड्रन योजना की कंडिका 8 (5) अनुसार हितग्राही बच्चों के पोस्ट ऑफिस खाते में आयु अनुसार राशि जमा की जाएगी जो बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर lumpsum राशि 10 लाख होगी। योजना में दिये गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के 18 वर्ष से कम आयु के 425 बच्चों के खाते में कुल राशि रुपये 3272224692/- ( अक्षरी बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख चोबीस हजार छ: सौ बानवे मात्र) जमा की गई है। योजना में वर्तमान में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं। अतएव शेष प्रश्नांश निरंक हैं। (ख) जिला जबलपुर में 16 बच्चों ने कोविड-19 में अपने माता व पिता अथवा दोनों को खोया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत 28 अनाथ एवं बेसहारा हुए बच्चों की खोज की गई है तथा आवेदन पीएम केयर्स चिल्ड्रन पोर्टल पर भी प्राप्त हुए है। पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना में 16 पात्र बच्चों के खाते में योजना की कंडिका 8 (5) एवं योजना के दिशा निर्देश में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार 12518200/- राशि भारत सरकार द्वारा जमा की गई। जिले में एक भी पात्र बच्चा योजना के लाभ से वंचित नहीं है तथा एक भी आवेदन पत्र लंबित नहीं है। पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना के तहत् पात्रता में नहीं आने के कारण 12 आवेदन निरस्त किये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) के सभी बच्चों के खाते में योजना की कंडिका 8 (5) अनुसार 12518200/- राशि जमा की गई। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के 16 बच्चों में से 12 बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से रूपये सामाजिक न्याय विभाग से सभी 16 बालकों को 20,000/- हजार रूपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है। सभी 16 बच्चों को स्पांसरशिप योजना अंतर्गत प्रतिमाह 4000/- की राशि भी प्रदान की जा रही है। योजना अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय/शासकीय विद्यालय/अशासकीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 16 बच्चों में से 05 बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में एवं 01 बच्चे के शासकीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 09 बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में भारत सरकार के पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर सर्विस Enable नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रचलन में है। 01 बालिका कॉलेज में अध्ययनरत है।
जल जीवन मिशन के कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
56. ( क्र. 697 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन योजना कब से प्रारंभ है? इस योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाने का प्रावधान है? योजना के क्रियान्वयन संबंधी गाईड लाईन की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना मद की राशि से योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम में नलजल योजना कितनी राशि से स्वीकृत है? प्रत्येक कार्य की कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? अभी तक प्रत्येक पर कितनी राशि किस फर्म/ठेकेदार को भुगतान की गयी? प्रत्येक कार्य की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति बतावेंl (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार विधानसभा क्षेत्र 19 के ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रारंभ से अभी तक नलजल योजना तहत स्वीकृत किन ग्रामों में पानी की टंकी निर्माण/नलकूप खनन/आंतरिक सड़क के अन्दर पाइप लाइन/पाइप लाइन हेतु खोदी गयी सड़क के स्थान पर सीमेंट काँक्रीट कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण है? जानकारी देवेंl
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 15 अगस्त, 2019 से प्रारंभ है। इस योजना के अन्तर्गत जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को पाइप लाइन द्वारा क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन संबंधी गाइड लाइन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
औकाफ के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोंद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
57. ( क्र. 702 ) श्री सुरेश राजे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला ग्वालियर के अंतर्गत प्राचीन औकाफ के मंदिर तथा वक्फ बोर्ड के अधीन प्राचीन धार्मिक स्थल कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं तथा इन धार्मिक स्थानों में से किस धार्मिक स्थान के लिए किस ग्राम/शहर में कितनी-कितनी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है? इसका खसरा क्रमांक एवं रकबा सहित विवरण प्रदान करेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा डबरा के अंतर्गत प्राचीन औकाफ के मंदिर एवं वक्फ बोर्ड के धार्मिक स्थलों के अधीन भूमि पर वर्तमान में किसका अधिपत्य है? भवनों की स्थिति वर्तमान में ठीक है अथवा किस धार्मिक स्थल की स्थिति जीर्णोद्धार के योग्य है? विवरण प्रदान करेंl
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) विधानसभा डबरा के अंतर्गत प्राचीन औकाफ के मंदिर एवं वक्फ बोर्ड के धार्मिक स्थलों के अधीन भूमि पर वर्तमान में मंदिर के पुजारी एवं वक्फ बोर्ड के धार्मिक स्थलों के अधीन भूमि पर संबंधित मुतवल्ली या सेवादार का अधिपत्य है। भवनों की स्थिति वर्तमान में ठीक है तथा किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति जीर्णोद्धार योग्य नहीं है। शासन संधारित धर्मस्थल के जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने का प्रश्न संज्ञान में आने के उपरांत जीर्णोद्धार कराए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।
देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानों का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
58. ( क्र. 706 ) श्री हर्ष यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देशी व अंग्रेजी मदिरा दुकानों के संचालित/स्थापित करने में शासन के क्या दिशा/निर्देश/नियम हैं? सागर जिले अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में देशी व अंग्रेजी मदिरा दुकानों/अहाता को कौन-कौन एजेंसी/ ठेकेदार/उप ठेकेदार कब से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित दुकानों/अहातों की स्थापना/संचालन क्या शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरुप किया जा रहा है? दुकानवार विस्तृत जानकारी देवें। सागर जिले अन्तर्गत कितने अनाधिकृत रुप से अहाता संचालित किए जा रहे? सूची उपलब्ध करावें। (ग) सागर जिले अन्तर्गत विगत 3 वर्ष की अवधि में निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गॉव-गॉव में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में माननीय मंत्री जी सहित अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब आदेश दिए गए? (घ) सागर जिले में अवैध शराब बिक्री रोकने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं तथा उनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? सागर जिले में अवैध शराब के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं? सागर जिले अन्तर्गत जहरीली शराब पीने से कितने एवं कहाँ-कहाँ के लोगों की मृत्यु हुई हैं? क्या शासन का शराब बंद किए जाने का विचार है? यदि हाँ तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम-1 यथा संशोधित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 209 दिनांक 31 मार्च 2018 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (15) दिनांक 31 मार्च 2018 अनुसार मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों को संचालित/स्थापित किया जाता है। सागर जिले अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित मदिरा दुकानों/अहाता तथा अनुज्ञप्तिधारियों का नाम व पता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपरोक्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित मदिरा दुकानें वर्ष 2022-23 के लिए टेण्डर के माध्यम से आवंटित की गयी है। अर्थात उक्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपरोक्त दुकानें दिनांक 01.04.2022 से संचालित की जा रही है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि सागर जिले की मदिरा दुकानें/अहातों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित/स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 हेतु सागर जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानें निर्धारित अवस्थिति में संचालित की जा रही है किन्तु कम्पोजिट मदिरा दुकान मकरौनियां, बड़ा बाजार एवं गढ़ौली का संचालन शासन निर्देशों के अनुरूप न होने से विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर कार्यवाही जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सागर जिले अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से कोई भी अहाता संचालित नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। (ग) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 23.10.2020, मध्यप्रदेश शासन गृह एवं जेल विभाग के पत्र क्रमांक 13 दिनांक 16.01.2021 आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्रमांक 884 दिनांक 10.10.2022 द्वारा अवैध मदिरा विक्रय की रोक-थाम हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। (घ) सागर जिले अन्तर्गत अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी निम्न आबकारी वृत्तों में पदस्थ है:-
क्र. |
नाम वृत्त |
पदस्थ अधिकारी का नाम |
पदस्थ कर्मचारी का नाम |
1. |
वृत्त उत्तर एवं बण्डा |
कु. रोशनी उरेती, उपनिरीक्षक |
श्रीमती संगीता गुर्जर आरक्षक |
2. |
वृत्त दक्षिण देवरी एवं रहली |
श्री रामाश्रय चतुर्वेदी उपनिरीक्षक |
श्री के.पी. नामदेव, मुख्य आरक्षक |
3. |
वृत्त खुरई एवं बीना |
श्री डी.के.सिंह उपनिरीक्षक |
श्री आर.के.मिश्रा, आरक्षक |
4. |
वृत्त आंतरिक |
श्रीमती मंजूषा सोनी उपनिरीक्षक |
1-श्री एस.पी.साकेत, मुख्य आरक्षक 2-श्री प्रमोद कुमार दुबे, आरक्षक 3-श्रीमती विजया खरे आरक्षक |
वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक सागर जिले के अन्तर्गत कुल 477 न्यायालयीन प्रकरण कायम किये गये जिनमें देशी मदिरा एवं हाथभट्टी मदिरा 1129.7, विदेशी मदिरा बीयर 209.22 बल्क लीटर एवं 9919 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया है। सागर जिले में जहरीली शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई एवं कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ तथा न ही इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। शराब बंद करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के दिशा-निर्देश
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 707 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? कौन-कौन सी श्रेणी के व्यक्ति पात्र हैं? (ख) सागर जिले में कहां-कहां आयुष्मान कार्ड बनाये जाते हैं तथा इस हेतु संबंधित से क्या-क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं? (ग) क्या सागर जिले में ई-राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ तो कारण बतायें। (घ) योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में सागर जिले की देवरी विधान सभा में कितने परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये? विकासखण्डवार संख्या बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्मान भारत ''निरामयम्'' योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में परिवारों के व्यक्ति पात्र है:- 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। 4. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के पंजीकृत परिवार। 5. गैस पीड़ित एवं उनके बच्चे (मध्यप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ. 6-3/2019/47 भोपाल दिनांक 28 जनवरी, 2022) द्वारा। (ख) सागर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है:- कॉमन सर्विस सेंटर। लोक सेवा केन्द्र। यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल. अधिकृत केन्द्र। चिहिन्त ग्राम रोजगार सहायक, वार्ड इन्चार्ज, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य। आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजनांतर्गत संबंद्ध अस्पतालों में (भर्ती होने की दशा में) । आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु संबंधित से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते है:- पारिवारिक समग्र आई.डी.। फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/ वोटर आई.डी./ड्राइविंग लायसेन्स/पेन कार्ड/शासकीय मान्यता प्राप्त अन्य पहचान पत्र)। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजना प्रारंभ दिनांक से 1/12/2022 की स्थिति में सागर जिले की देवरी विधानसभा में कुल 24,663 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
मंदिरो की मरम्मत हेतु आवंटित राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
60. ( क्र. 717 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने मंदिर धर्मस्व विभाग के अंतर्गत है? संख्या एवं स्थान के नाम की सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की मरम्मत कार्य हेतु बजट आवंटित किया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष 2019 से कब-कब, कितना-कितना, किस-किस मंदिर को आवंटित हुआ है? (ग) आवंटित बजट में किस-किस मंदिर के मरम्मत कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) छतरपुर जिले के चंदला तहसील के अंतर्गत 8 शासकीय मंदिर है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। तहसील चंदला जिला छतरपुर के अंतर्गत किसी भी शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कलेक्टर एवं कमिश्नर से प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
स्वच्छ पेयजल सुविधा
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
61. ( क्र. 718 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर की चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत गांवों को लाभान्वित किए जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो कितनी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की क्या सुविधा प्रदान की गई एवं प्रस्तावित है? ग्रामवार जानकारी दी जाए। (ग) यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (घ) क्या योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों को सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि नहीं तो शेष बचे ग्रामों में पेयजल हेतु क्या और कब तक कार्य किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। स्वीकृत योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन में 99 ग्रामों की भूजल स्त्रोत आधारित नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, शेष कार्यों के लिए जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों के अंतर्गत संवहनीय जल स्त्रोतों की उपलब्धता के आधार पर नलजल योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है, कार्य किए जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
62. ( क्र. 719 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की चंदला विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? केंद्रवार जानकारी दी जाए। (ख) उक्त स्वीकृत पदों पर 2018 से प्रश्न दिनांक तक चिकित्सा अधिकारी पदस्थ किए गए हैं? यदि हाँ तो चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों कारण बताए। 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने पद रिक्त हैं और पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा अयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही तथा पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों के चयन द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
जबलपुर स्थित आई.टी. पार्क में संचालित इकाइयां
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
63. ( क्र. 722 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर के बरगी हिल्स में स्थित आई.टी. पार्क में कब-कब, किन-किन निवेशकों को, किस-किस प्रयोजन से भूखंड आवंटित किये गये? (ख) भूखंड आवंटन के पश्चात निवेशकों/इकाइयों द्वारा कार्य प्रारंभ किये जाने की अधिकतम समय-सीमा क्या-क्या निर्धारित की गयी? (ग) कंडिका (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में किन-किन इकाइयों द्वारा क्या-क्या कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? किन-किन इकाइयों का कार्य अप्रारम्भ है? (घ) विहित समयावधि में कार्य प्रारंभ न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? (ड.) उक्त आई.टी. पार्क में विभिन्न निवेशकों के प्रोजेक्ट एवं इकाइयों के फलस्वरूप कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? सूची देवें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' के कॉलम 2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ख) म.प्र. आई.टी., आई.टी.ई.एस. तथा ई.एस.डी.एम. निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना के प्रावधानों अनुसार आवंटित इकाइयों को भूमि पर अधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से 3 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन या सेवाएं प्रारंभ करना चाहिए। यदि इकाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रभावी कदम उठाने के बावजूद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर पाती है, तो दो साल तक की और समयावृद्धि दिये जाने का प्रावधान है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' के कॉलम 6 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' के कॉलम 7 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' के कॉलम 8 अनुसार है।
आयुष्मान योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
64. ( क्र. 724 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर, इंदौर, भोपाल जिले के कौन-कौन से अस्पताल आयुष्मान योजना अंतर्गत संबद्ध हैं? (ख) प्रश्न दिनांक तक उक्त अस्पतालों में से किन-किन के विरुद्ध कब कब, अधिक बिलिंग, फर्जीवाडा एवं गड़बडी की शिकायत मिली है? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? शिकायतें व जांच प्रतिवेदन पटल पर रखें। (ग) योजना लागू दिनांक से म.प्र. में आयुष्मान योजना अंतर्गत कुल कितनी राशि व्यय हुई है? वर्षवार, जिलेवार, अस्पतालवार आंकड़े देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। अस्पतालों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण नियमित एवं सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया जाकर प्राप्त शिकायत एवं गड़बडी पर अस्पताल एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य हुऐ अनुबंध की शर्तों अनुसार अस्पतालों पर कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
पुरानी पेंशन बहाली योजना
[वित्त]
65. ( क्र. 731 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने कर्मचारी/अधिकारी नवीन पेंशन योजना के तहत सेवा में हैं? (ख) इनके लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है? इस संबंध में विगत 02 वर्ष में कितने पत्राचार किये गये की जानकारी पत्रों की छायाप्रति सहित देवें। (ग) प्रदेश में कब तक पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में नवीन पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में कुल 4,83,332 कर्मचारी/अधिकारी रजिस्टर्ड है। (ख) नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। पत्राचार एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य शासन तथ्यों का उचित विश्लेषण कर निर्णय लेता है।
आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
66. ( क्र. 732 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है? केन्द्रवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बनाये गये भवनों की कितनी-कितनी लागत थी? जिनका कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) सिवनी जिले की आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रश्नांश (क) अवधि तक सहायिका एवं कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई है? यदि हॉ, तो किस-किस केन्द्र में, किस-किस पद पर भर्ती की गई है? केन्द्रवार पदनाम सहित तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 641 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के उत्तर की कंडिका (ख) में बताया गया है कि कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक की स्थिति में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो 10 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी कार्यवाही न होने का क्या कारण है? कब तक संबंधितों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल 05 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है। केन्द्रवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार बनाये गये भवनों की लागत एवं कार्य पूर्ण/अपूर्ण की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। (ग) जी हाँ। तहसीलवार, केन्द्रवार एवं पदवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3, 4 एवं 5 पर है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यवाही प्रचलन में है, कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही यह निर्धारण किया जा सकेगा कि प्रकरण में कोई दोषी है अथवा नहीं। चूंकि कार्यवाही प्रचलित है अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
डिस्टलरियों व शराब की दुकानों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
67. ( क्र. 737 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में देशी व विदेशी शराब विक्रय हेतु प्रदेश में कितनी दुकानें थीं, उनमें से कितनी कितनी दुकानों से देशी व विदेशी शराब विक्रय की जाती थी? वर्ष 2022-23 में कितनी-कितनी दुकानों से देशी व विदेशी शराब विक्रय की जाती है? क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देशी व विदेशी शराब विक्रय के केंद्र दो गुने हुए हैं? यदि हाँ तो इससे शासन को क्या लाभ हुआ है? क्या इससे डिसलरियों से शराब खरीदी दोगुनी हुई है एवं डिसलरियों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाया गया है? (ख) वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा डिस्टलरियों से अब तक क्रय की गई शराब एवं किये गए भुगतान की माहवार जानकारी प्रदाय करें? क्या ठेकेदारों पर 85 प्रतिशत शराब उठाने की बाध्यता की गई है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? क्या इससे शासन को फायदा हुआ है? यदि हाँ तो शासन की आय कितनी बढ़ी है? क्या इससे डिसलरियों को फायदा पहुँचाया गया है? (ग) क्या मण्डला नगर एवं नर्मदा नदी के किनारे के 5 कि.मी. के क्षेत्र में शराबबंदी लागू है? यदि हाँ तो वर्तमान में मण्डला नगर के बीच स्थित आबकारी विभाग का गोदाम वेयरहाउस किस नियम के तहत अब तक संचालित है? क्या शराबबंदी होने के बाद भी शहर के बीच स्थल में शराब का भंडारण व परिवहन किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत, यदि नहीं तो इसे कब तक हटवाया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2021-22 में देशी व विदेशी शराब विक्रय हेतु प्रदेश में देशी मदिरा की कुल दुकानें 2541 एवं विदेशी मदिरा की कुल दुकानें 1064 व 06 BIO शॉप की दुकानें संचालित थी, जिसमें 2541 मदिरा दुकानों से देशी मदिरा व 1064 मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा का विक्रय किया जाता था। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020-21 में नवीन खोली गयी BIO शॉप से विदेश में निर्मित तथा मूल बोतल बन्द (BIO) आयातित विदेशी मदिरा का विक्रय किया जाता था। वर्ष 2022-23 में BIO शॉप को बन्द किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में प्रदेश की समस्त 3605 कम्पोजिट मदिरा दुकानों से देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा का विक्रय किया जाता है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मदिरा दुकानों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु कम्पोजिट दुकान होने से सभी 3605 दुकानों से देशी व विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। प्रदेश की मदिरा दुकानों का निष्पादन कोविड-19 के कारण वर्ष 2021-22 के लिए रूपये 8569.55 करोड़ (10 माह हेतु) में एवं वर्ष 2022-23 के लिए रूपये 11925.13 करोड़ में किया गया, जो गतवर्ष की तुलना में 39.16 प्रतिशत अधिक रहा है। प्रदेश में कोविड-19 के कारण माह अक्टूबर 2021 अन्त तक (अप्रैल एवं मई को छोड़कर) खपत वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा 481.20 लाख प्रूफ लीटर में, स्पिरिट 211.57 लाख प्रूफ लीटर में एवं बीयर 404.03 लाख बल्क लीटर में तथा वर्ष 2022-23 में प्रदेश में माह अक्टूबर 2022 अन्त तक (अप्रैल एवं मई को छोड़कर) खपत देशी मदिरा 584.98 लाख प्रूफ लीटर में, स्पिरिट 259.03 लाख प्रूफ लीटर में व बीयर 631.17 लाख बल्क लीटर में, जो क्रमश: 21.57 प्रतिशत, 22.43 प्रतिशत व 56.22 प्रतिशत खपत में वृद्धि हुई है। शासन द्वारा डिस्टलरियों से शराब क्रय नहीं की जाती है। मात्र विक्रय दर का निर्धारण किया जाता है। अत: डिस्टलरियों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा डिस्टलरियों से शराब का कोई क्रय नहीं किया गया है। डिस्टलरियों से शराब क्रय न किये जाने से भुगतान की राशि की जानकारी निरंक है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21.01.2022 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 238 दिनांक 09.05.2022 की कण्डिका क्रमांक-9 के अनुसार ठेकेदारों को निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की 85 प्रतिशत राशि की मदिरा उठाना अनिवार्य किया गया है। यह भी प्रावधानित किया गया है कि 85 प्रतिशत की राशि से कम राशि की मदिरा का उठाव ठेकेदार द्वारा किये जाने पर ऐसी कम उठाई गयी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की राशि पर 2.5 प्रतिशत दर से जुर्माना अधिरोपित की जावेगी। जिससे शासन को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके अलावा अधिक उठाव से वैट कर की राशि में भी वृद्धि होगी। राजपत्र की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इससे डिस्टलरियों से मदिरा का उठाव बढ़ा है। यह कहना गलत है कि इससे डिस्टलरियों को फायदा पहुंचाया गया है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-27 दिनांक 18.01.2017 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2017 से मण्डला शहर में नर्मदा किनारे के 5 कि.मी. तक की दूरी में संचालित कुल 6 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बन्द किया गया है। शासकीय मद्य भाण्डागार से उपभोगताओं को शराब का विक्रय नहीं किया जाता है। मद्यभाण्डागार में केवल बोतल बन्द मदिरा का भण्डारण किया जाता है, जहां से फुटकर लायसेंसियों को आपप्तिरहित स्थल पर स्थापित एवं संचालित मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय करने के लिए सील बन्द बोतलों में मदिरा प्रदाय की जाती है। उक्त शराब गोदाम शराब बन्दी नियम की श्रेणी में नहीं है। अत: शराब गोदाम को अन्यत्र हटाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 739 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिला अंतर्गत के कितने नागरिकों को राज्य बीमारी सहायता योजना से कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदाय की गई है? इस हेतु यदि संबंधित हॉस्पिटलों को राशि प्रदाय की गई है तो प्रकरणवार हॉस्पिटलों को प्रदाय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक राज्य बीमारी सहायता योजना से नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किये हैं? पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं। इनमें से कितने नागरिकों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है? लाभार्थियों के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। जिन प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया है उनके क्या कारण हैं? प्रकरणवार स्पष्ट जानकारी प्रदाय करें। (ग) चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता से माह अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन लोगों को कब-कब कितनी-कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है, उनकी नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करवाएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राज्य बीमारी सहायता योजना 01 अप्रैल, 2019 से आयुष्मान भारत निरामयम में समाहित हो गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंदिर जीर्णोद्धार की स्वीकृति
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
69. ( क्र. 747 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 795, दिनांक 26.07.2022 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के वजह से स्वीकृति जारी नहीं की गई? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त वर्णित प्रश्न के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ तो क्या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत करनी माता मंदिर एवं भट्टजी महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव विभाग को नियमानुसार प्राप्त नहीं हुये हैं? यदि हाँ तो उक्त प्रस्तावों में क्या-क्या कमियां/त्रुटियां हैं, बतावें तथा उक्त कमियों व नियमानुसार प्रस्ताव प्रेषित न करने के लिये कौन दोषी हैं? क्या विभाग द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त न होने से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया हैं? यदि हाँ तो कब? प्रति सहित बतावें?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत करनी माता मंदिर एवं भटटजी महाराज के जीर्णोद्धार के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किये गये है, परंतु प्रस्ताव के साथ सक्षम अधिकारी के तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं है। सक्षम अधिकारी के तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 03.10.2022 एवं 17.11.2022 को कलेक्टर, जिला राजगढ़ को लिखा गया है।
परीक्षणाधीन अभिमत पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 748 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 796 दिनांक 26.07.2022 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला शहडोल से दिनांक 11.07.2022 उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ से दिनांक 12.07.2022 को अभिमत प्राप्त हो गया हैं। अभिमत का परीक्षण किया जा रहा हैं? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक अभिमत का परीक्षण कर संबंधित के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यो तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी हाँ, प्राप्त अभिमत का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं दिए जाने से स्पष्ट अभिमत हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ के माध्यम से अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 8/शि./02-02/2020/5395, दिनांक 19/09/2022 एवं स्मरण पत्र दिनांक 8/शि./ 02-02/2020/6647, दिनांक 01/12/2022 के माध्यम से उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ से स्पष्ट अभिमत चाहा गया है, जो अप्राप्त है। कार्यवाही के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
71. ( क्र. 753 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल कितने संविदा कर्मचारी व आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं? विभागवार संख्या बताने का कष्ट करें। (ख) क्या प्रदेश में 15-20 वर्षों से संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है? यदि हाँ तो वेतन के अलावा इन कर्मियों को अलग से क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विभागवार जानकारी बतावें। (ग) संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को मृत्यु उपरांत इनके परिवारों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यदि नहीं तो क्या कारण है। क्या मृतक संविदा कर्मचारी व आउटसोर्स कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को समकक्ष मानदेय वाले पद पर रखा जा सकता है? (घ) क्या मध्यप्रदेश में संविदा कर्मी एवं आउटसोर्स कर्मचारी रिटायर्मेंट की उम्र की ओर होते जा रहे है? यदि हाँ तो शासन द्वारा रिटायरमेंट के बाद उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाने पर विचार किया है? यदि हाँ तो क्या? (ड.) संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मचारी का भविष्य क्या है? क्या इन कर्मियों को नियमित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हॉं। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके सेवा शर्ते अनुसार सुविधाएं देय है। (घ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की अधिवार्षिकीय आयु निर्धारण करने के निर्देश हैं। इस सेवा के कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया गया है। आउटसोर्स सेवाऍं अल्पावधि पर ली जाती है। (ड.) सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर दिये जाने का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आउटसोर्स सेवाएं विभागों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार अल्पावधि पर ली जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिर पुजारियों का मानदेय
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
72. ( क्र. 757 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कई मंदिर ऐसे हैं जहां मंदिरों में कई वर्षों से पुजारी पूजा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? यदि हाँ तो विभाग द्वारा उनके लिए क्या किया जा रहा है? (ख) शासन अंतर्गत आने वाले मंदिरों में पुजारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है? क्या यह वेतन उनके परिवार का पालन पोषण करने में पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्या शासन उनका वेतन बढ़ाने के संबंध में कोई कार्य योजना बना रहा है? (ग) जो मंदिर शासन अंतर्गत नहीं आते उन मंदिरों में भी कई पुजारी वर्षों से पूजा कार्य कर रहे हैं उनके बारे में सरकार कब विचार करेगी? क्या उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा? यदि हाँ तो कब से? (घ) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में धर्मस्व विभाग द्वारा बीते 5 वर्षों में किसी मंदिर में कोई राशि नवीन कार्य या मरम्मत या जीर्णोद्धार हेतु प्रदाय की गई है? जानकारी उपलब्ध करवाएं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। विभाग के अंतर्गत प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त पुजारियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। राजगढ़ जिले के ब्याबरा विधानसभा के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कोई प्रस्ताव प्राप्त होना नहीं पाए गए।
लोकायुक्त प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
73. ( क्र. 762 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त कार्यालय को वर्ष 2016 से 2021 तक तथा अक्टूबर 2022 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, उनमें से कितनी शिकायतें निराकृत की गई तथा जांच हेतु पंजीकृत की गई। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में किस-किस वर्ष में कितने प्रकरण समाप्त किये गये? कारण देवें। (ग) 30 नवम्बर 2022 कितने पंजीबद्ध प्रकरण में जांच पूर्ण होने के बाद दर्ज करने हेतु शासन से अनुमति नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित है? शासन की अनुमति हेतु भेजे गये पत्रो की जानकारी दिनांक सहित देवें। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में लोकायुक्त द्वारा दर्ज कितने प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया तथा कितने में आरोपीगण को दण्डित किया गया? वर्षवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है
पुरानी पेंशन एवं महंगाई भत्ता
[वित्त]
74. ( क्र. 764 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओ.पी.एस. से कब तक लाभान्वित किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों से कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि दोनों को समान मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हॉ तो इसका क्या कारण है तथा कब से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता दिया जाएगा? (घ) क्या ग्रीन कार्डधारी राज्य कर्मचारियों को अधिक वेतनवृद्धि देने का कोई प्रावधान है? उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रदेश में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर मंहगाई राहत भुगतान की जाती है, जबकि कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन पर मंहगाई भत्ता भुगतान किया जाता है। महंगाई राहत एवं महंगाई भत्ता में तुलना नहीं की जा सकती है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
धरोहरों का संरक्षण
[संस्कृति]
75. ( क्र. 769 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल/घाट/स्थान/धरोहरों को संरक्षित, सुरक्षा, रखरखाव एवं विकसित करने के लिए क्या-क्या नियम एवं योजना है? वर्तमान में किन-किन नियमों-योजनाओं के तहत विभाग द्वारा किस-किस प्रकार के ऐतिहासिक-धार्मिक महत्व के स्थलों/स्थानों/धरोहरों को संरक्षित/विकसित/रखरखाव किया जा रहा है? (ख) कुक्षी विधानसभा के कुक्षी गायत्री सरोवर, बाघ गुफा, मेघनाथ घाट और मनावर विधानसभा के चिड़ीसंगम, गांगली घाट, मान संगम, सेमल्दा घाट तथा देवरा महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण/विकास/संरक्षण के लिए वर्तमान में क्या-क्या कार्यवाही चल रही है? जिला एवं राज्य प्रशासन को इस संबंध में कब-कब किसके द्वारा क्या आवेदन मिले? उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के स्थलों के सौंदर्यीकरण/विकास/संरक्षण/ ऱखरखाव के लिए यदि शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो क्यों? कब तक सौंदर्यीकरण/विकास/संरक्षण/ऱखरखाव के लिए शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी? (घ) मनावर एवं कुक्षी विधानसभा के नर्मदा नदी के तटों/घाटों के सौंदर्यीकरण/रखरखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही चल रही है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) कुक्षी गायत्री सरोवर, बाघ गुफा, मेघनाथ घाट पर स्थलों के विकास कार्यपूर्ण किए जा चुके हैं। शेष स्थलों के कार्यों की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
वेतनमान में विसंगतियां
[सामान्य प्रशासन]
76. ( क्र. 780 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रसारित परिपत्र क्रमांक 125/190/1 (3) 83 भोपाल, दिनांक 18.02.1983 तथा ज्ञाप दिनांक 4.2.1985 के परिपालन में 07 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण करते हुए 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से शीघ्रलेखन परीक्षा तथा नियोजक द्वारा ली जाने वाली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की जाने की तिथि से कितने स्टेनो टायपिस्टों को बिना रिक्तियों के बंधन के शीघ्रलेखक वर्ग-3 का प्रारम्भिक वेतनमान रूपये 4500-7000 दिया गया है? उक्त जानकारी उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 18.02.1983 तथा ज्ञाप दिनांक 4.2.1985 की पृथक-पृथक दी जाये। (ख) प्रदेश में प्रश्नांश (क) में शीघ्रलेखक वर्ग-3 की पदक्रम सूची में शामिल किया गया है और 10 एवं 20 वर्ष का शासकीय सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर वेतनमान भी दिये गये है, लेकिन ज्ञाप दिनांक 04.02.1985 के परिपालन में शीघ्रलेखक वर्ग-3 के पद की योग्यता रखने वाले स्टेनो टाइपिस्टों को शीघ्रलेखक वर्ग-3 का प्रारम्भिक वेतनमान रूपये 4500-7000 दिया जाकर क्रमोन्नत वेतन निर्धारण किया जाकर धारित पद स्टेनो टायपिस्ट का ही रखा गया है, जिससे ऐसे स्टेनो टाइपिस्ट शीघ्रलेखक वर्ग-3 की पदक्रम सूची में सम्मिलित होने और 10 एवं 20 वर्ष का शासकीय सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर वेतनमान पाने से वंचित हो गये है। इस विसंगति को कब तक दूर किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
77. ( क्र. 782 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से अब तक उज्जैन ज़िले की सभी विधान सभाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी घोषणाएँ की हैं? उन घोषणाओं पर अब तक प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गयी है? संख्यात्मक आंकड़ों के साथ की गयी घोषणाओं की दिनांकवार सूची एवं प्रशासन द्वारा की गयी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। (ख) मुख्यमंत्री जी की घोषणा से लेकर घोषणाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी पद्धति, प्रणाली और मापदंड वर्तमान में शासन में प्रचलित हैं? उन सभी की प्रतियाँ देवें। (ग) मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत वित्त विभाग से धन संबंधी स्वीकृति विभाग द्वारा अकादमिक गतिविधि एवं घोषणा को पूर्ण किए जाने के उपरांत प्रशासनिक रिपोर्ट सरकार को देने की प्रक्रिया क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2020 से अब तक उज्जैन जिले की सभी विधानसभाओं के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं एवं उन पर अब तक प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की संख्यात्मक आंकडों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। घोषणाओं की दिनांकवार सूची एवं प्रशासन द्वारा की गई प्रगति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) संबंधित विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/ प्रक्रिया के तहत एवं घोषणाओं के क्रियान्वयन की त्वरित कार्यवाही की जाती है। संबंधित विभाग इस संबंध में अपने स्तर से घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही पूर्ण करवाता है।
भिण्ड जिले में शौर्य स्मारक की स्थापना
[संस्कृति]
78. ( क्र. 810 ) श्री संजीव सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि संस्कृति विभाग द्वारा भिण्ड जिले में शौर्य स्मारक की स्थापना के लिए कितनी राशि किस दिनांक को जारी की गई? क्या शौर्य स्मारक निर्माण हेतु टेण्डर हो चुके हैं? यदि हाँ तो निर्माण कार्य आज दिनांक तक प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? कार्य को लंबित करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : भिण्ड जिले में शौर्य स्मारक के निर्माण हेतु दिनांक 24.03.2022 को राशि रूपये 18.00 लाख, दिनांक 31.03.2022 को राशि रू. 32.00 लाख कुल राशि रूपये 50.00 लाख आवंटित की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य के टेण्डर हेतु कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
[वित्त]
79. ( क्र. 820 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? जबकि दोनों को सामान महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो इसका क्या कारण है? दोनों कर्मचारियों के महंगाई भत्ता कब तक एक समान हो जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर मंहगाई राहत भुगतान की जाती है, जबकि कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन पर मंहगाई भत्ता भुगतान किया जाता है। मंहगाई राहत एवं मंहगाई भत्ता में तुलना नहीं की जा सकती है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
80. ( क्र. 825 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव म.प्र. शासन को लिखे पत्र A-1029 दिनांक 28.03.2022 के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही से अवगत करावे।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नाधीन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 3322/887/2022/1/4 दिनांक 12/12/2022 द्वारा अवगत कराया गया है।
जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
81. ( क्र. 828 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला कटनी को प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक समय-समय पर जल संकट की विपदा से क्षेत्र में निपटने हेतु नवीन हैण्डपंप उत्खनन हेतु पत्र लिखे गये थे? यदि हाँ तो पत्रवार, ग्रामवार प्रस्तावों की जानकारी दें एवं यह भी बताएं कि पत्रों के परिपालन में अभी तक नवीन हैण्डपंपों का उत्खनन कराया गया? किये गये उत्खनन की जानकारी पत्रों के संदर्भ देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर समय-सीमा पर कार्यवाही नहीं करने के लिए क्या संबंधित अधिकारी दोषी है? जनप्रतिनिधियों के पत्रों का निराकरण करने के लिए शासन के क्या आदेश है? यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार से क्या पृथक किया जायेगा? यदि हॉ तो कब? तक नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। पत्रवार, ग्रामवार प्रस्तावों एवं पत्रों के परिपालन में खनित किये गये नवीन हैण्डपंपों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। राज्य शासन के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार हैं। पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पुजारियों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
82. ( क्र. 836 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन संधारित मंदिर के पुजारियों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश कब तक किया जावेगा? क्या ऐसी कोई किसी योजना पर शासन विचार कर रही है? (ख) शासन के आदेश क्रमांक 7-13/2018/छ दिनांक 04/10/2018 के तहत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र चन्देरी एवं ईसागढ़ जनपद में शासन संधारित मंदिर के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जाता? शासन के आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों, अधिकारी, पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? पुजारियों को इस योजना में दर्शन कब से करवाएंगे? स्पष्ट करें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में पात्र हितग्राहियों को तीर्थ दर्शन का प्रावधान है। योजनान्तर्गत शासन संधारित मंदिरों के समस्त पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ दिये जाने संबंधी प्रावधान नहीं है। अर्हता की पूर्ति करने वाले शासन संधारित मंदिर के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ अर्हता पूरी करने तथा विधिवत आवेदन करने पर प्रदान किया जाता है। तीर्थ दर्शन हेतु विधानसभा क्षेत्र चंदेरी तथा ईसागढ़ जनपद के इच्छुक पात्र हितग्राहियों को जिनमें शासन संधारित मंदिरों के पुजारी जो योजनान्तर्गत हितग्राही के लिये निर्धारित अर्हताएं पूरी करते है, उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पात्रता अनुसार लाभ दिये जाने का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नल-जल योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
83. ( क्र. 837 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कदवाया, इंदौर ग्राम में डाली गई नल-जल योजना जो कि रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत डाली गई थी कदवाया की नल-जल योजना के पानी बोर तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है, कब तक करवा दिया जावेगा? (ख) कदवाया में लगभग 3 किलोमीटर सी.सी. रोड उखड़ी पड़ी है, पानी की टंकी पर सफाई यंत्र, बाउंड्रीवाल, गेज आदि नहीं लगा है कब तक करवा दिया जावेगा? (ग) पम्प से लेकर पानी टंकी तक छोटी पाइप लाइन डाली गई है जिसके कारण टंकी घंटों में भरती है एवं पनडुब्बी भी कम हार्स पवार की है? (घ) कदवाया की आदिवासी बस्ती बस स्टैंड तक पाइप लाइन नहीं डालने का क्या कारण है? कारण सहित बताए एवं ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कदवाया एवं इंदौर ग्राम की नलजल योजना अंतर्गत पानी के बोर तक विद्युत कनेक्शन किये जा चुके हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) ग्राम कदवाया की नलजल योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 3 कि.मी. लम्बाई में तोड़ी गयी सी.सी. रोड में 1.5 कि.मी. लम्बांई में सी.सी. रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष लम्बाई में कार्य प्रगतिरत है, पानी की टंकी पर सफाई यंत्र तथा गेज आदि का कार्य पूर्ण है। पानी की टंकी की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण स्वीकृत योजना में प्रस्तावित नहीं है। (ग) जी नहीं, कदवाया एवं इंदौर योजनान्तर्गत समस्त प्रस्तावित कार्य तकनीकी मापदण्डानुसार कराये गये हैं। टंकी भरने के लिये पंप की क्षमता (पावर), नलकूप की जल आवक क्षमता अनुसार आंकलन कर लगाये हैं। (घ) कदवाया की आदिवासी बस्ती बस स्टैण्ड तक पाइप लाइन का कार्य पूर्ण है, अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़क किनारे अवैध ढाबें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
84. ( क्र. 859 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2020 के पश्चात इंदौर, उज्जैन संभागों में सड़क किनारे कितने ढाबों के खाद्य पदार्थ की जांच विभाग ने की? स्थान, ढाबा मालिक का नाम सहित की गयी कार्यवाही से अवगत करायें। (ख) प्रदेश में सड़क किनारे नवीन ढाबा खोलने के लिए क्या खाद्य विभाग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? यदि हाँ तो नियमों की प्रतिलिपि देवें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश के विभिन्न फोरलेन, 2 लेन सड़कों के किनारे राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियां ढाबे/होटल विश्राम गृह खोल रही हैं जिसका किसी भी विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिससे वे लगातार अशुद्ध सामग्री बेच रही है? क्या ऐसे ढाबों के रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग की कोई कार्य योजना प्रचलन में है? यदि हाँ तो अवगत करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशासन द्वारा समय-समय पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, नियम, 2011 के तहत् लायसेंस/रजिस्ट्रेश्न बनाये जाने हेतु केम्प आयोजित किये जाते है। प्रशासन द्वारा निरंतर खाद्य पदार्थो की जांच एवं प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 अंतर्गत की जाती है। रेस्टोरेंट/ढाबो के लिये अधिनियम अनुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लिये जाने का प्रावधान है।
शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
85. ( क्र. 862 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने मंदिर हैं जो शासकीय हैं और कितने शासकीय मंदिरों पर पुजारियों द्वारा नियमित पूजा की जाती है? क्या उन्हें हर माह मानदेय दिया जाता है? मंदिरों व पुजारियों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने शासकीय मंदिर हैं जो जीर्णशीर्ण हैं? सूची उपलब्ध करावें। क्या शासन द्वारा शासकीय मंदिरों के जीर्णशीर्ण के लिए कोई योजना बनायी है? यदि हॉ तो जीर्णशीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार कब तक कराया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जौरा विधानसभा में हजारों एकड़ जमीन जो मंदिरों से लगी हुयी है और उन पर मंदिरों का कब्जा न होकर अवैध लोगों का कब्जा है? यदि हॉ तो मंदिरों के नाम व कब्जाई भूमि का रकवा एवं अवैध कब्जाधारी के नाम सहित ग्रामवार विवरण देवें। शासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्या राजस्व विभाग उन जमीनों को अवैध कब्जाधारियों से छुडाकार संबंधित मंदिरों को सौंपने के लिए कोई कठोर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में 219 शासकीय मंदिर है। मंदिर के पुजारियो के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। सभी मंदिरों पर नियमित पूजा की जा रही है। 65 पुजारियों को हर माह मानदेय दिया जा रहा है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ख) जीर्णशीर्ण मंदिरों की जानकारी आयुक्त/कलेक्टर के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु योजना प्रचलित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जौरा विधानसभा के 219 में से तहसील जौरा में 13 मंदिरों के भूमि पर अतिक्रमण है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। 29 प्रकरणों में अतिक्रमणकर्त्ताओं के विरूद्ध धारा 248 की कार्यवाही की गई है शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित हैं। भूमि को विधिवत तथा नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराकर तद्पश्चात मंदिरों को वापिस की जायेगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन
[सामान्य प्रशासन]
86. ( क्र. 883 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में संचालित विभिन्न विभागों में कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी है, जिनकी पदस्थापना की अवधि 4 वर्षों से ज्यादा हो चुकी हैं, उनके पद नाम सहित विभागवार जानकारी देंवें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या आदेश एवं निर्देश जारी किये गए है कि प्रति देते हुए बतावें की जिनकी पदस्थापना की अवधि व जगह चार वर्षों से ज्यादा हो चुकी हैं उनको अन्यत्र हटाए जाने बावत निर्देश जारी कर शासन के आदेशों/निर्देशों का पालन करावेगें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भ में जिला पंचायत शहडोल में श्री अशोक शुक्ला जिला लेख अधिकारी के पद पर विगत सात वर्षों से ज्यादा अवधि से पदस्थ हैं इनके स्थानांतरण एवं अन्यत्र पदस्थ कराये जाने बावत् क्या निर्देश देगें? अगर नहीं तों क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रश्नांश (ख) के जारी आदेशों एवं निर्देशों के पालन में जिनकी पदस्थापना अवधि एक जगह पर चार वर्षों से ज्यादा हो चुकी है उनके स्थानांतरण/अन्यत्र पदस्थ कराये जाने बावत् क्या निर्देश देगें एवं जिन जिम्मेदारों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन कर कार्यवाही नहीं कराई गई उन जिम्मेदारों पर पदीय दायित्व का निर्वहन ना करने का दोषी मानकर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-17 में निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। श्री अशोक शुक्ला, लेखा अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संविदा नियुक्ति पर पदस्थ हैं। संविदा नियुक्ति पर स्थानांतरण नीति के नियम लागू नहीं हैं। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतो का पालन कराना संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है जिसका उल्लेख स्थानांतरण नीति की कंडिका-11 में किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
87. ( क्र. 894 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के तहत कुण्डालिया एवं मोहनपुरा वृहद परियोजना के अंतर्गत एवं ग्रामीण समूह पेयजल योजना के अंतर्गत जल निगम द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य में कितने ग्रामों में ओवरहेड टैंक निर्माण, पाईप लाईन बिछाने का कार्य मय टेस्टिंग को पूर्ण कर जल-नल द्वारा प्रदाय करना प्रारंभ कर दिया गया है? यदि नहीं तो यह कार्य कब-तक पूर्ण किया जाएगा? कृपया तहसीलवार जानकारी दें। (ख) कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें टेस्टिंग उपरांत खोदी गई सड़क को दोबारा मरम्मत कर ठीक कर दिया है? तहसीलवार जानकारी दें। (ग) उक्त योजना को पूर्ण करने का मूल समय कब तक था? कितनी बार समयावृद्धि दी गई? कीमत दर वृद्धि (प्राईस ऐस्किलरेशन) के कारण ठेकेदार को जो भुगतान किया जाएगा, उसमें शासन को कितनी अार्थिक क्षति होगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मोहनपुरा समूह जलप्रदाय योजना दिनांक 31-06-2021 तक एवं कुण्डलिया समूह जलप्रदाय योजना दिनांक 30-01-2021 तक। मोहनपुरा समूह जलप्रदाय योजना की समयवृद्धि 05 बार एवं कुण्डलिया समूह जलप्रदाय योजना की समयवृद्धि 02 बार, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समयवृद्धि दी गई। प्राईस ऐस्किलेशन अनुबंध अनुसार देय है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
88. ( क्र. 895 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत, खिलचीपुर में कितने मन्दिरों के जीर्णोद्धार एवं संधारण के प्राक्कलन कलेक्टर राजगढ़ के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में विभाग को भिजवाये गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो इन मंदिरों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या विभाग इन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कार्यवाही करेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के 07 मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव के प्रस्ताव वर्ष 2019 में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार 07 मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिनमें से श्री कल्याणराज्य जी मंदिर खिलचीपुर के लिये वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 10,49,000/- का आवंटन किया गया। जीर्णोद्धार प्रस्ताव शासन निर्देशो के अनुरूप होने पर बजट उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 905 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? (ख) प्रदेश में जेनेरिक दवाओं के कितने मेडिकल स्टोर किन-किन स्थानों पर हैं? (ग) क्या सरकार प्रदेश की जनता के हित में जेनेरिक दवायें उपलब्ध कराने के लिये कार्यवाही करेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रदेश में कुल 40466 औषधि विक्रय संस्थान संचालित है। जिनके द्वारा जेनेरिक औषधियों का क्रय विक्रय किया जा सकता है, दवा दुकाने प्रदेश के समस्त जिलों में है, इनमें से कुल 277 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र प्रदेश में संचालित है। जिसकी सूची जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश में नवीन दवा नीति 2009 प्रचलित है जिसके तहत् सभी शासकीय चिकित्सालयों में जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
90. ( क्र. 908 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों की जानकारी गोपनीय रखने हेतु विभाग के क्या नियम हैं? किस स्वरूप के प्रकरणों में जानकारी तृतीय पक्षकार को उपलब्ध कराई जा सकती है तथा किन में नहीं? उदाहरण, धाराओं, नियमों, कानूनों की प्रति सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1420 दिनांक 16.03.2022 में सदन में दिये गये उत्तर में सी.आर.पी.सी का हवाला देकर सक्षम न्यायालय में ही जानकारी दिये जाने का लेख किया है? यदि हाँ तो उक्त जानकारी आपके कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कब और किसको प्रदान की गई? (ग) उपरोक्त के संबंध में जो जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम में जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही है, वही जानकारी प्रश्नकर्ता के प्रश्न में नहीं दिया जाना, माननीय सदन का अपमान नहीं है अथवा जानबूझकर उक्त प्रकरण के पक्षकारों के एक पक्षीय समर्थन का द्योतक प्रतीत होता है? यदि नहीं तो स्पष्ट करें क्यों नहीं और कैसे सम्पूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय नहीं है? (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 1207 के अनुक्रम में सम्पूर्ण प्रश्न की जानकारी दी जाये।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) म.प्र. राजपत्र दिनांक 25.08.11 द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अधीन अन्वेषण किये जा रहे आर्थिक अपराध के मामलों में सूचना के प्रकटन से छूट प्रदान की गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के प्रावधानों अनुसार तृतीय पक्षकार को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। म.प्र. राजपत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार (ख) हाँ, प्रश्न 1420 के प्रश्नांश (क) में शिकायत 223/16 से संबंधित नस्ती की नोटशीट एवं पत्राचार की प्रतिलिपि चाही गई थी। नोटशीट विभागीय आंतरिक दस्तावेज होने से सूचना के अधिकार में प्रदान की गई जानकारी के साथ प्रदान नहीं की गई है। शिकायत क्रमांक 223/16 से संबंधित अन्य दस्तावेज सूचना आयोग के निर्देशानुसार आवेदक श्री चरणजीत गुलाटी को दिनांक 23.09.2021 को प्रदान किये गये। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) अनुसार आवेदक को सूचना आयोग के आदेश के पालन में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोक अभियोजन की स्वीकृति
[सामान्य प्रशासन]
91. ( क्र. 912 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में लोक अभियोजन की स्वीकृति संबंधी क्या नियम हैं? किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए लोक अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है? विभाग को कितने समय में स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार है? संपूर्ण नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लोक अभियोजन की स्वीकृति के मामले जनवरी 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक आये हैं? उनमें से कितनों की अभियोजन की स्वीकृति दी गई है? कितने अस्वीकृत किये गये हैं और कितने मामले लंबित हैं? विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं? पंजीबद्ध प्रकरणों में चालान की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? पंजीबद्ध प्रकरणों के अंतर्गत कर्मचारी का नाम, पद नाम, विभाग के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निर्माण कार्य में राशि का प्रावधान
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
92. ( क्र. 913 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 2021 व 2022 के बजट में किस-किस निर्माण कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? सम्पूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त बजट में से किस-किस निर्माण कार्य के लिये प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? सम्पूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ग) कितनी राशि का बजट लेप्स हो गया है? इसका क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन की योजनाओं में जिलावार अथवा विधान सभावार बजट का प्रावधान नहीं रखा जाता है, अपितु विभाग की मांग पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश के लिये आवश्यक बजट रखा जाता है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 2021 व 2022 में आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है साथ ही उक्त राशि से स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]
93. ( क्र. 934 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 20-21 एवं 21-22 में जिला सागर अंतर्गत कितने नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान में स्वयं के भवन न होने से किराये के भवनों/अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों को नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है जो स्वीकृति हेतु लंबित है? (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु प्रकरण विभाग में लंबित है एवं नवीन भवनों की स्वीकृति में विलम्ब का कारण तथा कब तक विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदाय की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला सागर में विभाग द्वारा वर्ष 20-21 में 35 एवं वर्ष 2021-22 में 55 नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से 27 आंगनवाड़ी भवनों की प्रशासकीय स्वीकृति जिले द्वारा जारी कर दी गई है। शेष की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलन में है। नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क पर है। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में संचालित 119 आंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान में स्वयं के भवन न होने से किराये के भवनों/अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख पर है। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों की नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जो स्वीकृति हेतु लंबित है। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ के ग्रामों में संचालित 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु प्रकरण शेष है। जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रचलित है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
यूनीसेफ से किए गए करार की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
94. ( क्र. 935 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, निगरानी, क्षमतावर्धन के लिए सिविल सोसायटी/एन.जी.ओ. के साथ समझौते किए गये हैं? यदि हाँ तो पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा प्रदान करें। (ख) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनीसेफ के साथ किसी कार्ययोजना पर मिलकर काम किया जा रहा है? यदि हाँ तो इस कार्ययोजना की अवधि क्या है? विगत दो कार्ययोजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी दें। यूनीसेफ को करार के अनुसार कुल कितनी धनराशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में दी गई है? वर्षवार मद अनुसार ब्यौरा दें। (ग) क्या विभाग के मुख्यालय में सहयोगी संस्थाओं को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराए गए हैं? यदि हाँ तो इस आशय का पूरा ब्यौरा दें? क्या इन संस्थाओं के साथ विभाग ने किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं? करार एवं इसकी शर्तों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) जी हाँ। विभाग स्तर से वर्तमान में यूनिसेफ के साथ आंगनवाड़ी सेवाऐं (पोषण) एवं बाल संरक्षण हेतु कार्ययोजना की अवधि जनवरी 2021 से दिसम्बर 2022 है। विगत दो कार्ययोजनाओं (अवधि 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2019 तथा 01 जनवरी 2020 दिसम्बर 2020) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है। यूनिसेफ एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य करार नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, सहयोगी संस्थाओं को विभाग के मुख्यालय में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी सलाहकारों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति/समयमान वेतनमान
[सामान्य प्रशासन]
95. ( क्र. 937 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में विधायक एवं सांसद को उनके सचिवालयीन कार्य हेतु विभिन्न विभागों से अटैच किए जाने वाले शासकीय लिपिकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति देने के समय विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का क्या महत्व है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार ऐसे कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में ''नो रिपोर्ट'' प्रमाण-पत्र लिखा जाता है इसके उपरांत भी ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान दिए जाने के समय अनेक विभागों द्वारा विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में टिप्पणी चाही जाती हैं, अतः गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में ''नो रिपोर्ट'' प्रमाण-पत्र लिखे जाने पर ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान देने के सामान्य प्रशासन विभाग के क्या नियम/ निर्देश हैं? स्पष्ट ब्यौरा देते हुए इससे संबंधित सभी नियम एवं निर्देशों की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार किस-किस श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं विधायक/सांसद के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी जा सकती हैं? विभाग के इस हेतु जारी किए गए नियम/निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें। क्या लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के अतिरिक्त भी अन्य शासकीय सेवकों की सेवाएं सौंपी जा सकती हैं? यदि हाँ तो किन किन पदों के कर्मचारियों की सेवाएं सौंपी जा सकती हैं? पदवार जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय प्रारंभ किया जाना
[वित्त]
96. ( क्र. 939 ) श्री अनिल जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवगठित जिला निवाड़ी के गठन के 04 वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी पेंशनरों व परिवार पेंशन धारियों को 80 कि.मी. दूर पेंशन कार्यालय टीकमगढ़ में अपने पेंशन प्रकरण के निपटाने हेतु जाना पड़ता है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) क्या जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित है? यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्ताव किस दिनांक से वित्त विभाग में लंबित हैं एवं क्यों? कब तक जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय प्रारंभ कर दिया जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जिला निवाड़ी में वर्तमान में पेंशन कार्यालय स्थापित न होने से पेंशन प्रकरणों का निराकरण टीकमगढ़ में संचालित पेंशन कार्यालय द्वारा किया जाता है। (ख) जी हाँ। पेंशन कार्यालय स्थापित किये जाने संबंधी संशोधित प्रस्ताव दिनांक 07.12.2022 को प्राप्त हुआ है। वर्णित स्थिति के प्रकाश में कार्यालय स्थापित करने के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
97. ( क्र. 962 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद में पदस्थ रहे श्री धन्नू लाल धुर्वे सहायक ग्रेड-2 दिनांक 18-04-2012 से लापता है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हॉ तो लापता शासकीय सेवक के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में दायर प्रकरण क्रमांक WP 1835/2019 श्रीमती निर्मला सिंह के विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12/09/2019 क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायलय के आदेश के परिपालन में कार्यालय मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन बरगी हिल्स जबलपुर का पत्र क्रमांक 189/162/स्था./जी/2016 जबलपुर दिनॉक 19/03/2020 क्या है? पत्र की छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में कब-कब, किस-किस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या शासन लापता शासकीय सेवक के पुत्र शैलेन्द्र सिंह धुर्वे को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (घ) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थायी संवर्ग नहीं है। स्थायी संवर्ग बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। तत्पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही किया जाना संभव है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन क्षेत्र घोषित करना
[पर्यटन]
98. ( क्र. 970 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र सिहावल में प्रसिद्ध आस्था के केन्द्र बीरबल की जन्मभूमि ग्राम घोघरा के प्रसिद्ध मां घोघरा देवी के मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन केन्द्र घोषित करने की कार्यवाही की गई है या नहीं? नहीं तो कब तक जन आस्था के इस मंदिर को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : बीरवल की जन्म स्थली विधान सभा सिहावल (घोघरा) क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्यों हेतु राज्य शासन के बजट वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 120.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 971 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिला आदिवासी बाहुल्य होने से उप स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालय में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी राशि किस-किस मद से प्राप्त हुई एवं उसे किस-किस मद में व्यय किया गया? (ख) उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालय में चिकित्सक के कितने पद रिक्त हैं एवं इनकी पद पूर्ति कब तक की जाएगी? (ग) जन स्थलों पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहां पर कितने चिकित्सा स्टाफ का सेटअप स्वीकृत है तथा कितनी पदस्थापना कर दी गई है? यदि पदस्थापना नहीं हुई है तो क्यों? कब तक चिकित्सा स्टॉफ की पदस्थापना कर दी जावेगी? स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों की जानकारी दी जाये।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय सीधी में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ संवर्ग के कुल 54 पद एवं द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी के कुल 32 पद रिक्त है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जन स्थल के नाम से भवन निर्माण कार्य इस विभाग में नहीं हो रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन में जल नल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
100. ( क्र. 975 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में कितने ग्रामों में जल जीवन मिशन से जल नल योजनायें स्वीकृत की गई हैं एवं कितनी-कितनी लागत से योजनायें स्वीकृत की गई है? (ख) नरसिंहपुर विधान सभा एवं गोटेगांव विधान सभा में नवीन जल नल योजनाओं के कार्य कब से प्रारंभ किये गये हैं एवं कितने समय में कार्य पूर्ण कर लिये जावेंगे? योजनावार समय पूर्णता की जानकारी प्रदान करें। (ग) कितने काम समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये गये हैं? अगर समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक कार्य पूर्ण कर लिये जावेंगे? (घ) वाटर सप्लाई प्रारंभ करने के बाद ठेकेदार की कितने दिन की गारंटी होती है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है। (घ) अनुबंध में योजना की ''गारंटी'' का प्रावधान नहीं रहता है, तथापि योजना पूर्ण होने के बाद अनुबंध अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी की अवधि निर्धारित रहती है।
आयुष्मान कार्ड के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 976 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर में कितने व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड स्वीकृत है? (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा में नरसिंहपुर विधान सभा में कितने आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं? (ग) आयुष्मान कार्ड के लिये कौन-कौन व्यक्ति पात्रता रखते हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला नरसिंहपुर में कुल 588665 व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड स्वीकृत है। (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा में नरसिंहपुर विधानसभा में कुल 13,828 आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। (ग) आयुष्मान कार्ड के लिये निम्नलिखित पांच श्रेणियों के परिवारों के व्यक्ति पात्रता रखते है:- 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) । 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। 4. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के पंजीकृत परिवार। 5. गैस पीडि़त एवं उनके बच्चे (मध्यदप्रदेश शासन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ.6-3/2019/47 भोपाल दिनांक 28 जनवरी, 2022 द्वारा) ।
आई.टी. कंपनियों को सब्सिडी की जानकारी
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
102. ( क्र. 982 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 29/22 दिनांक 14.03.22 के प्रति उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्र. ए 12/2022/41-2 के माध्यम से प्रेषित की गई है? यदि हां, तो पत्र में चाही गई जानकारी पूर्ण रूप से प्रेषित कर दी गई है? यदि हां, तो पत्र एवं उत्तर की जानकारी सहित बतायें। (ख) क्या आपके उत्तर में दी गई जानकारी में सब्सिडी के द्वितीय कॉलम इकाई का नाम एवं कार्यालय का पता एवं तृतीय कॉलम में ऐसा क्यों प्रतित हो रहा है कि स्थान में प्रदेश के जिलों के नाम हैं जबकि इकाई के नाम एवं पते में प्रदेश के बाहर के शहरों के नाम है? यद्यपि सही है तो विभाग के किस नियमों के अंतर्गत ऐसा है? स्पष्ट करें। यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या संबंधितों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ग) विभाग क्यो बार-बार मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 1207 एवं सा.प्र.वि. के आदेश क्र. एफ 19/76/2007/1/4 दिनांक 22.03.2011 का पालन नहीं करते हुये मनमाने तरीके से कार्यवाही कर रहा है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। पत्र क्रमांक 29/22 दिनांक 14-03-2022 तथा विभाग द्वारा दिये गये उत्तर की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तर में दी गयी जानकारी में सब्सिडी के द्वितीय कॉलम में इकाई का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का पता दिया गया है। इकाई का पंजीकृत कार्यालय देश में कहीं भी स्थित हो सकता है, अत: कुछ इकाईयों के अंकित पते प्रदेश के बाहर के है। मध्यप्रदेश आई.टी. आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 के तहत कोई भी नई आईटी आईटीईएस एवं ईएसडीएम इकाई जिसे रजिस्ट्रेशन आईडी जारी किया गया है, इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। योजना की कंडिका 2 (d) के अनुसार इकाई का कार्यालय मध्यप्रदेश में स्थापित होने संबंधी प्रावधान है। अत: तृतीय कॉलम में प्रदेश के किस शहर में इकाई का संचालन किया जा रहा है उसकी जानकारी दी गयी है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा बी-1207 एवं सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक एफ 19/76/2007/1/4 दिनांक 22.03.2011 का पालन किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा बी-1207 के पालन में विभाग द्वारा म.प्र. आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का हिन्दी अनुवाद म.प्र. राजपत्र में दिनांक 3 फरवरी 2017 को प्रकाशित किया गया है। सा.प्र.वि. के पत्र क्रमांक एफ 19/76/2007/1/4 दिनांक 22.03.2011 के निर्देशों अनुसार विभाग द्वारा माननीय संसद सदस्यों एवं माननीय विधायकों के पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित की जाती है एवं पत्रों का जवाब दिया जाता है।
कार्यरत सी.एच.ओं. की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 983 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितने शासकीय/ निजी चिकित्सालयों को आयुष्मान योजना अंतर्गत चिन्हित किया गया है? चिकित्सालयों का नाम/ पता/संपर्क नं. बीमारियों का नाम सहित जिलेवार गौशवारा बनाकर बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने मरीजों ने कुल कितनी राशि का उपचार इन चिकित्सालयों में प्राप्त किया है? बीमारी का नाम, आयुष्मान योजना से व्यय राशि सहित संपूर्ण जानकारी जिलेवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में आयुष्मान योजना में गड़बड़ियां पाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो किन-किन चिकित्सालयों में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई? उन पर विभाग ने कब-कब और क्या कार्यवाही की? चिकित्सालयवार पृथक-पृथक बतायें। अद्यतन स्थिति क्या है? (घ) एन.आर.एच.एम. में कार्यरत सी.एच.ओ. पदस्थापना अथवा स्थानांतरण के क्या नियम हैं? यह भी स्पष्ट करें कि एनआरएचएम विभाग के आदेश क्र. एचडब्ल्यूसी/2022/6610 दिनांक 20/09/2022 में पदस्थापना संशोधन अंतर्गत 16 आवेदकों के पदस्थापना तीन वर्ष से अधिक अवधि के बाद किस नियम कायदे और कानून के तहत की गई? आदेश की एकल नस्ती की संपूर्ण प्रति दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। अस्पतालों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण नियमित एवं सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया जाकर प्राप्त शिकायत एवं गड़बडी पर अस्पताल एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य हुऐ अनुबंध की शर्तों अनुसार अस्पतालों पर कार्यवाही की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
खाद्य विभाग द्वारा लिये गये नमूनों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
104. ( क्र. 986 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण लेबोरेट्री में कितने प्रकरण प्राप्त हुये हैं? वर्षवार, जिलवार, नमूनेवार पृथक-पृथक बताये। (ख) उपरोक्त के संबंध में कितने प्रकरणों में जांच नमूने सही पाये गये हैं? कितने नमूनों में खामी, मापदण्डों के विपरीत पाये गये हैं? उक्त खराब नमूनों को किससे जब्त किया जाकर संबंधित के विरूद्ध विभाग में व्याप्त धाराओं, कानूनों के तहत कब, क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई हैं? संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों के उपलब्ध करायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में विभाग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों/समस्त स्टाफ की जानकारी दें। नाम, पदनाम, कार्य विवरण, कब से पदस्थ, एक ही स्थान पर कितने वर्ष हो गये हैं, कितनों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कितनों पर कार्यवाही की गई हैं? सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें? (घ) उपरोक्त के संबंध में विभाग में कार्यरत स्टाफ को सेम्पल जांच के लिये अधिकृत किया गया हैं? स्टाफ का नाम सेम्पलवार, रिपोर्टवार, निश्चित समयावधि सहित संपूर्ण ब्यौरा का गौशवारा बनाकर बतायें कि सेंपल जांच पूर्ण हो जाती हैं? (ड.) उपरोक्त के संबंध में सैम्पल जांच में विलंब के लिये जवाबदेही निर्धारित करने के नियम हैं? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक कब और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य सेवा परीक्षा की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
105. ( क्र. 996 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सेवा परीक्षा (पी.एस.सी.) 2019-2020 तथा 2021 की परीक्षाओं पर अक्टूबर 2022 की स्थिति में मा. उच्च न्यायालय में कितनी पिटिशन लंबित है तथा इतनी संख्या में पिटीशन लगने का कारण क्या है? (ख) हाल ही में प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खण्ड (क) में उल्लेखित परीक्षा परिणाम शीघ्र हेतु जो फार्मूला बनाया है उसकी विस्तृत जानकारी देवें तथा उस संदर्भ में विभागीय स्तर पर बनाई गई नोटशीट की प्रति देवें तथा बतावें कि तीनों के अंतिम परिणाम कब तक घोषित कर दिये जाएंगे? (ग) उच्च न्यायालय में उल्लेखित पिटिशन की सुनवाई के लिये सरकार की ओर से तय किए गए वकील गण को प्रारंभ से नवम्बर 2022 तक कुल कितना भुगतान देय होगा तथा कितना कर दिया गया है? (घ) शासन क्या प्रश्नाधीन परीक्षा में शीघ्र नियुक्ति देने हेतु संकल्पित है? यदि हाँ तो कब तक दे दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश के किसानों की औसत आय की जानकारी
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
106. ( क्र. 1003 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पुरूष खेतिहर मजदूर की देनिक आय रू. 217.8 देश में सबसे कम है, जबकि देश की औसत रू. 323.2 तथा केरल की सबसे अधिक रू. 726.8 है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? (ख) क्या आरबीआई द्वारा 2021-22 की जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में गैर कृषि कार्य में लगे मजदूरों की प्रतिदिन की औसत आय रू. 230.3 है जो देश में सबसे कम है जबकि देश की औसत रू. 326.6 तथा सबसे अधिक केरल की रू. 681.8 है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? (ग) क्या आरबीआई द्वारा 2021-22 के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में गांवों में निर्माण कार्य में लगे हुये श्रमिक की औसत दैनिक आय रू. 266.7 है जबकि केरल की सबसे ज्यादा रू. 837.7 है तथा देश की औसत रू.373.3 है? यदि हाँ तो कारण बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जी.एस.टी. में अनियमितता के प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
107. ( क्र. 1004 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2017-18 से 2021-22 तथा नवम्बर 2022 तक जीएसटी में अनियमितता के कितने प्रकरण पाए गए? उसमें कितनी राशि शामिल है तथा कितनी रिकवर हुई तथा कितनी शेष है? (ख) खण्ड (क) में उल्लेखित प्रकरण तथा राशि में प्रतिवर्ष कितने-कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इसके कारण क्या है? (ग) खण्ड (क) में उल्लेखित अनियमितता किस-किस प्रकृति की हैं तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए तथा प्रतिवर्ष उनकी संख्या तथा राशि में वृद्धि होने के कारण क्या हैं? क्या विभागीय कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं? (घ) आलोच्य वर्ष में कितने अनियमितता करने वालों पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किए गए? यदि नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तथा नवम्बर 2022 तक जीएसटी में अनियमितता के 15841 प्रकरण पाए गए। इन प्रकरणों में प्रथम दृष्टया 5783.99 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसमें से 866.89 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई तथा 4917.11 करोड़ रूपये की राशि वसूली हेतु शेष है। वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इन प्रकरणों में Adjudication की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही अनियमितता की राशि का निर्धारण अंतिम रूप से होता है। (ख) खण्ड (क) में उल्लेखित प्रकरण तथा राशि में प्रतिवर्ष हुई वृद्धि का प्रतिशत तथा इसके कारण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खण्ड (क) में उल्लेखित अनियमितताओं की प्रकृति इस प्रकार है- 1- जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में मिसमैच, 2- जीएसटीआर-2बी और जीएसटीआर-3बी में मिसमैच, 3- जीएसटीआर-3बी और टीडीएस में मिसमैच, 4- कर की दर में विसंगति, 5- रिवर्स चार्ज में करदेयता के आधार पर, 6- बिना बीजक/गलत बीजक के आधार पर की गई सप्लाई, 7- मात्र बीजकों पर किये गये संव्यवहार के आधार पर, 8- विधि विरूद्ध प्राप्त एवं उपभोग किये गये आईटीसी के आधार पर, 9- करयोग्य टर्नओवर कम दर्शाये जाने पर, 10- बोगस पंजीयन प्राप्त कर। अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के प्रयास- उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार प्रवर्तन, स्क्रूटनी एवं ऑडिट संबंधी वैधानिक कार्यवाही कर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं विवेचना कर प्रकरणों में अभियोजन संबंधी कार्यवाही के प्रावधान है। अत:प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
नलजल योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
108. ( क्र. 1011 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में जल जीवन मिशन तथा विभाग द्वारा अन्य योजना से वर्ष 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी-कितनी नलजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं? योजना का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्ण होने की दिनांक ठेकेदार का नाम, कंपनी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें जल जीवन मिशन के तहत कितने विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया गया, विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, ठेकेदार का नाम सहित जानकारी ग्रामवार, योजनावार, विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नाधीन (क) के संदर्भ में उपरोक्त योजनाओं में ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? योजनावार, ग्रामवार, विकासखण्डवार बतावें। क्या कार्य पूर्ण न होने के उपरांत भी भुगतान किया गया? यदि हाँ तो बतावें तथा इसके लिये दोषी कौन है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? दोषी अधिकारी-कर्मचारियों की योजनावार, ग्रामवार, विकासखण्डवार सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त योजनाओं का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? योजनाओं में क्या-क्या कमियां पाई गई सुधार हेतु क्या निर्देश दिये गये एवं क्या कार्यवाही की गई पृथक-पृथक जानकारी देवें। नलजल योजनाओं के निरीक्षण के क्या-क्या नियम निर्देश है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्वीकृत नलजल योजनाओं से कुल कितने घरों को नल कनेक्शन दिये गये तथा कितने घर शेष हैं? कुल ग्राम में कितने परिवार है। क्या शत-प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा कब तक नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जावेंगे? नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने के लिये कौन अधिकारी-कर्मचारी, ठेकेदार तथा अन्य दोषी है? नाम, पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई है तो बतावें यदि नहीं तो कब तक कर दी जावेगी। (ड.) विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में वर्ष 2019 से नलजल योजनावार ग्रामवार गुणवत्ता विहीन तथा अधूरे अपूर्ण कार्यों की कब-कब, कौन-कौन सी शिकायते एवं आवेदन प्राप्त हुये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गयी और कब तक कार्यवाहियां कर दी जावेगी? योजनावार, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 452 एकल ग्राम योजनाएं तथा 1 समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी प्रस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में ठेकेदार को किये गये भुगतान की योजनावार, ग्रामवार, विकासखंडवार राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। कार्य पूर्ण हुये बिना विभाग द्वारा किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उक्त योजनाओं का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने संबंधी जानकारी एवं पायी गई कमियों के सुधार हेतु दिये गये निर्देश व की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, कार्यों के निरीक्षण हेतु कार्य विभाग नियमावली के सेक्शन-18 अंतर्गत निर्देशों/प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं शेष जानकारी प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्वीकृत नल-जल योजनाओं में कुल परिवारों की संख्या, दिये गये एवं शेष नल कनेक्शन की जानकारी तथा शत-प्रतिशत परिवारों को उपलब्ध कराये गये नल कनेक्शन के ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रगतिरत योजनाओं में ठेकेदार द्वारा नल कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं अत: कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। उक्त कार्य में ठेकेदार की ओर से विलम्ब होने पर अनुबंध की शर्तानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये ठेकेदार के देयक के अंतिम निराकरण करते समय अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
नियम विरूद्ध पेंशन भुगतान
[वाणिज्यिक कर]
109. ( क्र. 1012 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री एन.एस. मरावी, रिटायर संचालक वाणिज्यिक कर विभाग के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1998 की धारा 13 (1) (डी) एवं धारा 13 (2) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है? क्या न्यायालय में प्रचलित है अथवा नहीं? प्रकरण की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत न्यायिक प्रकरण दर्ज होने पर ग्रेज्यूटी एवं पूरी पेंशन नहीं दिए जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बतावें श्री एन.एस. मरावी को ग्रेज्यूटी एवं अन्य स्वत्वों एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ तो क्या यह विभाग के नियमों एवं म.प्र. शासन के नियमों के अनुकूल है? यदि नहीं तो उक्त भुगतान क्यों किया गया? इसके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया? छायाप्रति उपलब्ध कराएं। इस नियम विरूद्ध पेंशन व स्वत्व जारी करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो? कब तक की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) श्री एन.एस.मरावी, रिटायर्ड संचालक वाणिज्यिक कर विभाग के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1998 की धारा 13 (1) (डी) एवं धारा 13 (2) के अंतर्गत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचना में लिया गया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रचलित होने के संबंध में जानकारी विभाग को प्राप्त नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के अंतर्गत न्यायिक प्रकरण दर्ज होने पर ग्रेज्यूटी एवं पूरी पेंशन नहीं दिए जाने का प्रावधान है। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का नियम 64 की कंडिका-1 (क) एवं 1 (ग) इस प्रकार है- कंडिका- (1) (क) - '' नियम 9 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट शासकीय सेवक के सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख उतनी अनन्तिम पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो उस अधिकतम पेंशन के बराबर होगी, जो शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तारीख तक की या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलम्बित था तो उस तारीख, जिस तारीख को उसे निलम्बित किया गया था, के ठीक पूर्व की तारीख तक की अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय हो। '' कंडिका- (1) (ग) - ''शासकीय सेवक को उपादान का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियॉ समाप्त न हो जाए और उस पर अन्तिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाए: परंतु जहाँ विभागीय कार्यवाहियॉ, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अधीन उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक), (दो) तथा (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपण करने के लिये संस्थित की गई है, वहां शासकीय सेवक को नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपादान की 90% तक अनन्तिम उपादान का भुगतान किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है।'' (ग) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में श्री एन.एस. मरावी को ग्रेज्यूटी एवं अन्य स्वत्वों एवं पेंशन का भुगतान किया गया है, जो नियमानुसार है। अत: प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आशा कार्यकताओं एवं पर्यवेक्षकों को निश्चित वेतनमान देना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र.
1019 ) श्री
राकेश मावई : क्या
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश
में आशा
कार्यकर्ता
एवं
पर्यवेक्षकों
को
कितना-कितना
वेतनमान/मानदेय
दिया जा रहा
है तथा आशा
कार्यकताओं
तथा
पर्यवेक्षकों
से क्या-क्या
काम करवाया जा
रहा है? (ख) क्या
मिशन संचालक, राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन मध्यप्रदेश
द्वारा 24 जून, 2021 को आशा
कार्यकर्ता
को 10000/- एवं
पर्यवेक्षकों
को 15000/- प्रतिमाह
निश्चित
वेतनमान दिए
जाने का निर्णय
लिया गया? यदि
हां, तो
प्रश्न दिनांक
तक आशा एवं
पर्यवेक्षकों
को यह निश्चित
वेतनमान क्यों
नहीं दिया गया? (ग) प्रदेश
में आशा
कार्यकताओं
को 10000/- रूपये
एवं
पर्यवेक्षकों
को 15000/- रूपये
प्रतिमाह
निश्चित
वेतनमान कब से
दिया जाएगा? यदि
नहीं तो क्यों
नहीं दिया
जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 1020 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बानमौर, नूराबाद, रिठोराकला, परीक्षा में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, उन पदों के विरूद्ध कितने-कितने पदों पर कौन-कौन पदस्थ हैं तथा कितने पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार पदों की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ नहीं होने के कारण मरीजों का उपचार ठीक तरह से नहीं हो पाता है तथा गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय मुरैना या ग्वालियर रैफर कर दिया जाता है? यदि हाँ तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य संस्थाओं पर उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा मरीजों को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। विशेष परिस्थितियों में मरीज की बीमारी की गंभीरता के आधार पर मरीज को जिला चिकित्सालय मुरैना रैफर किया जाता है। विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर नियमों में प्रावधानित प्रतिशत्ता अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही तथा पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों के चयन द्वारा विशेषज्ञों की पद पूर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों एवं पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों की बंधपत्र अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
112. ( क्र. 1030 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बुरहानपुर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों, किराये के भवनों में संचालित हैं? भवनों के किराये पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की माहवार जानकारी दें? (ख) विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को खेलने के लिये खुला खेल मैदान, मनोरंजन के साधन, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाएं व वजन नापने की मशीन नहीं है एवं क्यों? (ग) विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कितनी राशि में कराया है? कितने केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराना स्वीकृत व प्रस्तावित है। इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितने स्वीकृत भवनों का निर्माण कब से नहीं कराया गया एवं क्यों? इनके लिये कब कितनी राशि स्वीकृत की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला बुरहानपुर में 266 शहरी एवं 549 ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 618 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में एवं 197 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवन में संचालित है। प्रश्नांश अवधि में किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन किराए पर व्यय राशि का वर्षवार एवं माहवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर में संचालित 204 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खेलने के लिये खुला खैल मैदान, पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं है। आंगनवाड़ी केन्द्र में मनोरंजन के साधन, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाएं तथा वजन नापने की मशीन उपलब्ध है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर में विभिन्न योजनाओं में 216 आंगनवाड़ी भवन का निर्माण राशि रू. 1383.91 लाख में कराया गया है। 20 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराना स्वीकृत एवं प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु राशि रू. 156.00 लाख का प्रावधान किया गया है। 12 स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, स्थान के विवाद एवं शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं होने से वर्ष 2017 से नहीं किया गया है। इनके लिये वर्ष 2017 में राशि रू. 31.20 लाख एवं वर्ष 2018 में राशि रू. 62.40 लाख स्वीकृत की गई है।
क्रय की गई सामग्री की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 1031 ) श्री ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (शेरा भैया) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र हेतु क्या-क्या आवंटन प्राप्त हुआ? जानकारी ब्लॉकवार पृथक-पृथक शासन से प्राप्त आवंटन पत्रों की छायाप्रति के साथ, वर्षवार, माहवार, उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्तानुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया? व्यय की गई समस्त राशियों के भुगतान के बिल व्हाउचरों की छायाप्रति सहित, क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद कार्य एजेंसी का नाम पता मोबाईल नंबर की सूची ब्लॉकवार, वर्षवार उपलब्ध करवाएँ। (ग) उपरोक्तानुसार जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है उसके स्टॉक एवं वितरण रजिस्टरों की छायाप्रति भी उपलब्ध करावें तथा उक्त मदों से किस-किस कार्य हेतु व्यय के शासन के नियम/निर्देश की छायाप्रति संलग्न करें। (घ) उपरोक्तानुसार जो सामग्री क्रय की गई अथवा जो मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाए गए क्या उनके लिये विभागीय समिति की कोई बैठक आयोजित की गई अथवा उक्त हेतु किसी जनप्रतिनिधि की अनुशंसा करवाई गई? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही के समस्त अभिलेखों की छायाप्रति एवं जनप्रतिनिधि की अनुशंसा की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय बुरहानपुर, जिला प्रबंधन इकाई बुरहानपुर एवं शाहपुर के कार्यालयों को प्राप्त मदवार आवंटनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ में अंकित उत्तर अनुसार पुलिस विवेचना में जप्त होने से उपलब्ध कराना संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में ऑन लाईन सामग्री का क्रय करने हेतु एम.पी. औषधि साफ्टवेयर शासन द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर आफ लाइन सामग्री का क्रय भण्डार नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार है।
पांढुर्ना वि.स. क्षेत्र की नलजल योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
114. ( क्र. 1034 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पांढुर्ना वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत दि. 01-01-19 से 25-11-2022 तक कितनी नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई, किन स्थानों पर की गई, लागत, स्वीकृति दिनांक कार्य प्रारंभ दिनांक सहित देवें। (ख) प्रत्येक स्वीकृत योजना में चयनित फर्म/एजेंसी का नाम, G.S.T. नंबर, कार्य प्रारंभ से आज तक भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, लंबित भुगतान राशि सहित देवें। (ग) कितनी योजनाओं में जल प्रदाय प्रारंभ हो चुका है, की जानकारी योजनावार, ग्राम/स्थान नाम सहित देवें। जहाँ जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है वहां कब तक प्रारंभ होगा? योजनावार बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 1036 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01/01/2019 से 25/11/2022 तक उप स्वास्थ्य केन्द्र के कितने भवन स्वीकृत किये गये? स्वीकृति दिनांक, लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक सहित देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं? कितने अपूर्ण हैं की जानकारी कार्यवार देवें। अपूर्ण कार्य नाम, निर्माता नाम, अब तक भुगतान राशि सहित देवें। (ग) यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे? लंबित कार्यों के लिए उत्तरदायी फर्मों एवं संबंधित अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित हैं। (ग) अनुबंध अनुसार निर्धारित समय-सीमा दिनांक 08.05.2023 है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
116. ( क्र. 1037 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्र. 808, दिनांक 26/07/2022 के (ख) उत्तरानुसार विभाग द्वारा कलेक्टर उज्जैन को 9 स्मरण पत्र भेजे गए। इनके प्रति उत्तर में कितने पत्र प्राप्त हुए? भेजे गए पत्रों, स्मरण पत्रों एवं प्राप्त प्रतिउत्तर पत्रों की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस पत्राचार के फलस्वरूप महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के इन चार मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? मंदिरवार राशि सहित बतावें। (ग) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार राशि का प्रावधान नहीं किया गया है तो कब तक किया जायेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर जिला उज्जैन से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) मंदिर विशेष हेतु बजट में राशि का प्रावधान नहीं कराया जाता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भुत नहीं होता।
स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
117. ( क्र. 1042 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/04/2021 से 20/11/2022 तक इंदौर, भोपाल, बड़वानी एवं खरगोन जिले में कितने हितग्राहियों को किन स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रकरण स्वीकृत किये गये? हितग्राही संख्या अनुदान राशि योजना नाम सहित जिलावार, वर्षवार बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार इन स्वीकृत योजनाओं में से कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा लोन के लिए बैंक गारंटी दी गई? जिलावार हितग्राही संख्या सहित बतावें। (ग) उपरोक्त (क) अनुसार अवधि में इन जिलों में ऐसे कितने प्रकरण हैं जो शासन स्तर से स्वीकृत हुए लेकिन बैंकों द्वारा लोन न देने के कारण लंबित हैं? इनकी संख्या जिलावार देवें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत प्रश्नांश अवधि में इंदौर, भोपाल, बड़वानी एवं खरगोन जिलों में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनान्तर्गत विभाग द्वारा पात्र प्रकरणों को संबंधित बैंक शाखाओं को अनुसंशित किया जाता है, ऋण स्वीकृत किये जाने की अधिकारिता बैंकों की है। बैंकों में लंबित प्रकरणों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जी.एस.टी. पंजीयन
[वाणिज्यिक कर]
118. ( क्र. 1047 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2021 से 20.11.2022 तक इंदौर, भोपाल, बड़वानी एवं खरगोन जिलों में कितने नवीन जी.एस.टी. पंजीयन किये गये की जानकारी जिलवार देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने संस्थानों द्वारा समय पर जी.एस.टी. ना जमा कराने से उन पर पेनल्टी लगाई गई की जानकारी जिलावार देवें। (ग) उपरोक्त अवधि में कितनी संस्थानों द्वारा कितने माह में शून्य पर जी.एस.टी. भरा गया, इसकी जानकारी भी जिलावार देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 01.04.2021 से 20.11.2022 तक वाणिज्यिक कर विभाग के इन्दौर, भोपाल, बड़वानी एवं खरगोन जिले के वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी किये गये नवीन जी.एस.टी. पंजीयन की जानकारी इस प्रकार है:-
इंदौर |
10363 |
भोपाल |
6455 |
बड़वानी |
1034 |
खरगौन |
1247 |
(ख) जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत समय पर जी.एस.टी.आर.-3 बी जमा नहीं करने पर पेनल्टी लगाने के प्रावधान नहीं हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच
[सामान्य प्रशासन]
119. ( क्र. 1048 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 811, दिनांक 26/07/2022 के (ख) उत्तरानुसार प्रकरण की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से की जा रही है तो प्रकरण की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) क्या कारण है कि प्रश्न क्रमांक 811, दिनांक 26/07/2022 के (क) उत्तरानुसार दिनांक 09/03/2022 को जो अपराध जिनके विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये उनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी? क्या कारण है कि इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध होने के 8 माह से अधिक समय होने के बाद भी गिरफ्तारी प्रश्न दिनांक तक लंबित है? (ग) अपराध क्रमांक 18/2018 के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जावेगा? (घ) इस फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले में कब तक विवेचना पूर्ण कर ली जावेगी? इसकी विवेचना सात वर्ष से लंबित है, इसका कारण भी बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/2015 की जांच उपरांत अपराध क्रमांक 26/2022 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि एवं भ्र.नि.अ. धारा 7,13 (1), (सी) 13 (2) का अपराध दिनांक 09.03.2022 को 15 फर्मों एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। (ख) से (घ) प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे है, विवेचना जारी है। प्राप्त साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
नवीन जी.एस.टी. पंजीयन की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
120. ( क्र. 1057 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2021 से 20.11.2022 तक अनुपपुर, शहडोल एवं जबलपुर जिले में कितने नवीन जी.एस.टी. पंजीयन किये गये? इसकी जिलावार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने संस्थानों द्वारा समय पर जी.एस.टी. नहीं जमा कराने से उन पर पेनल्टी लगाई गई की जिलावार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त अवधि में कितने संस्थानों द्वारा कितने माह में शून्य पर जी.एस.टी. भरा गया इसकी भी जिलावार जानकारी देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 01.04.2021 से 20.11.2022 तक वाणिज्यिक कर विभाग के अनूपपुर, शहडोल एवं जबलपुर जिले के वृत्त कार्यालयों द्वारा जारी किये गये नवीन जी.एस.टी. पंजीयन की जानकारी इस प्रकार है:-
अनूपपुर |
1178 |
शहडोल |
2430 |
जबलपुर |
6313 |
(ख) जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत समय पर जी.एस.टी.आर.-3 बी जमा नहीं करने पर पेनल्टी लगाने के प्रावधान नहीं हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जल जीवन मिशन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
121. ( क्र. 1058 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रं. 815 दिनांक 26.07.2022 के (क) उत्तर में उल्लेखित जिन 12 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रो फीटिंग योजना स्वीकृत की जा चुकी है उनकी अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) कितने ग्रामों में इस योजना के अंतर्गत जल प्रदाय किया जा रहा है, उनकी सूची देवें। जिन ग्रामों में जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है उनमें कब तक प्रारंभ होगा? (ग) जिन तीन ग्रामों में स्वीकृति नहीं मिली थी, क्या उनमें स्वीकृति प्राप्त हो गयी है? यदि हाँ तो इनमें कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृति दी जा चुकी है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हां, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
निर्माण कार्य की जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
122. ( क्र. 1059 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले के विकासखण्ड सबलगढ़ अंतर्गत ग्राम राजा की तोर में जल जीवन मिशन अंतर्गत पाईप लाईन को नाली के गंदे पानी में होकर ऊपर ही डाल दिया गया है तथा पाईप के ज्वाइंट फ्यूजन मशीन से नहीं जोड़े गये बल्कि सादा तवा गर्म करके ज्वाइंट लगाये गये जिससे ज्वाइंट सही नहीं जुड़ पाये और ज्वाइंट पर पानी लीक हो रहा है? जिसके कारण नाली का गंदा पानी पाईप लाईन के द्वारा घरों तक पहुंच रहा है तथा मोटर बंद होने पर गंदा पानी लीकेज द्वारा बोर में जाता रहता है? यदि हाँ तो क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम राजा की तोर की जल नल योजना पूर्णत: बंद है? यदि हाँ तो लाईन बंद होने की जांच कब तक कराई जायेगी तथा लाईन को कब तक चालू कराया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किये गये गुणवत्ताविहीन एवं घटिया निर्माण कार्य की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महंगाई भत्ता दिया जाना
[वित्त]
123. ( क्र. 1063 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन/निगम मण्डल के कर्मचारियों/पेंशनधारियों को केन्द्र के समान, केन्द्रीय तिथि से महंगाई भत्ते कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये? यदि नहीं दिया जाता है तो कारण स्पष्ट करें। (ख) राज्य शासन/निगम मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को शेष महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत कब तक दिया जायेगा? (ग) राज्य शासन/निगम मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के एरियर की राशि प्रदान की जायेगी? यदि दी जायेगी तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई नीतिगत निर्णय प्रचलित नहीं है। राज्य शासन अपनी वित्तीय स्थिति एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथासमय आवश्यक निर्णय लेता है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते को भी संज्ञान में लिया जाता है। (ख) एवं (ग) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जाति प्रमाण पत्रों का प्रदाय
[सामान्य प्रशासन]
124. ( क्र. 1069 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण कर परिपत्र क्र.एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक, दिनांक 07 फरवरी 2014 के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रावधान/स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं? क्या इन प्रावधानों/स्पष्टीकरणों को कड़ाई से लागू कराने हेतु विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ-07-70/2022/आ.प्र./एक दिनांक 15 जुलाई, 2022 पुन: जारी किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है, तो परिपत्र दिनांक 07 फरवरी, 2014 में दर्शित कंडिका 5 में दिये गये प्रावधानों/स्पष्टीकरण के अंतर्गत ऐसे सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी कर्मचारी (समूह-ग) अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (समूह-घ) जो 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी-1 (समूह-क) के अधिकारी बन जाते हैं, तो उनके पुत्र-पुत्री सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे, संबंधी प्रावधान अभी भी लागू हैं अथवा नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हां, है तो ऐसी सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी कर्मचारी (समूह-ग) अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (समूह-घ) जो 40 वर्ष की आयु अथवा उसके बाद श्रेणी-1 (समूह-क) के अधिकारी बनते हैं, तो क्या उनके पुत्र-पुत्री भी सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे? यदि सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माने जायेंगे, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) अभी भी लागू है। (ग) भारत सरकार,कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञापन क्रमांक-36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14.10.2004 में दिए प्रावधान अनुसार।
पुरस्कार का प्रदाय
[संस्कृति]
125. ( क्र. 1070 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा प्रदाय किया जाने वाला शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान किन-किन विधाओं में दिया जाता है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त पुरस्कार पत्र लेखन विधा में दिया जाता है? यदि हां, तो अब तक कितने पत्र लेखकों को प्रश्न दिनांक तक यह सम्मान दिया गया? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019 से 2022 तक उक्त पुरस्कारों हेतु किन-किन व्यक्तियों ने प्रविष्टि प्रस्तुत की हैं? सूची देवें। (घ) शरद जोशी सम्मान प्रदान करने हेतु चयन प्रक्रिया का क्या आधार है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी व्यंग्य, ललित निबंध, रिपोर्ताज, डायरी एवं पत्र लेखन विधा में प्रदाय किया जाता है. (ख) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार। (घ) तत्संबंधी नियम निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
लोकायुक्त जांच के दोषी व्यक्तियों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
126. ( क्र. 1071 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व से किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त जांच चल रही है,जिनमें से वे बॉयोलॉजिस्ट जो 05 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं, लोकायुक्त जांच में सह अभियोगी भी हैं, उनके विरूद्ध जांच अभी किस स्तर पर विचाराधीन है? (ख) प्रश्नांकित लोकायुक्त जांच में सह अभियोगी बॉयोलॉजिस्ट जो वर्तमान में प्रमुख अभियंता कार्यालय में कन्सल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं, उक्त नियुक्ति विभाग द्वारा या यूनिसेफ द्वारा की गई है? (ग) यदि नहीं तो किस आदेश के तहत इनको प्रमुख अभियंता के कार्यालय में कक्ष आवंटित किया गया है? (घ) क्या ये बिना वेतन के अपनी लोकायुक्त जांच को प्रभावित करने के लिये अपनी सेवाएं दे रहे हैं व इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या इनकी पदस्थगी पर शासन कोई विधिक निर्णय लेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत लगभग 6 से 7 वर्ष पूर्व से प्रश्न दिनांक तक मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं अन्य तृतीय श्रेणी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय में 18 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। लोकायुक्त प्रकरण स्वा/38/51/2016-17 विरूद्ध श्री आर. बी.राय, कार्यपालन यंत्री में बॉयोलॉजिस्ट का नाम सम्मिलित है। जॉच लोकायुक्त कार्यालय स्तर पर विचाराधीन है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ‘‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मैहर विकासखंड में आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
127. ( क्र. 1075 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड मैहर की महिला एवं बाल विकास की दोनों परियोजनाओं अंतर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी भवन है जो भवनविहीन हैं व किराये के भवनों में संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित क्षेत्र में प्रत्येक आंगनवाड़ी में विगत तीन माह की कुल दर्ज बच्चों की संख्या व वास्तविक उपस्थिति की संपूर्ण जानकारी दें। (ग) मैहर में कहां-कहां नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग की गई है? इस हेतु विभाग क्या प्रयास कर रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) उल्लेखित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत कर दिये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विकासखण्ड मैहर की परियोजना मैहर-1 एवं मैहर-2 अंतर्गत 102 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है व किराये के भवनों में संचालित है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र में प्रत्येक आंगनवाड़ी में विगत तीन माह की कुल दर्ज एवं वास्तविक उपस्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ग) विकासखण्ड मैहर अंतर्गत 43 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 29 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विभाग द्वारा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय नई दिल्ली को विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 6177/748692/22/50-2 दिनांक 22.07.2022 द्वारा प्रेषित किया गया है। (घ) विकासखण्ड मैहर अंतर्गत परियोजना मैहर-1 एवं मैहर-2 अंतर्गत 23 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है तथा 06 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। आंगनवाड़ी भवन निमार्ण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
सिंचाई योजना पर कार्य की प्रगति
[नर्मदा घाटी विकास]
128. ( क्र. 1076 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत सतना जिले में सिंचाई हेतु किन-किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित योजनाओं में अब तक कितना-कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? कितने प्रतिशत कार्य शेष है? इस हेतु पूर्णता का लक्ष्य कब तक का तय किया गया है? (ग) किस योजना से मैहर तहसील के कौन-कौन से ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे? कमांड एरिया की विस्तृत जानकारी दें। (घ) विजय राघवगढ़ शाखा नहर का कार्य कितना शेष है? कब तक कार्य आरंभ किया जायेगा और कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत सतना जिले में सिंचाई हेतु विजय राघवगढ़ शाखा नहर, नागौद (सतना) शाखा नहर एवं रीवा शाखा नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) वितरण प्रणाली (माईनर/सब माईनर) 234.60 कि.मी. कार्य शेष। कार्य प्रगति पर है, पूर्णता की लक्षित तिथि 21.07.2025 है।
आंगनवाड़ी भवन निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
129. ( क्र. 1083 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली सहित प्रदेश में कुल कितने कुपोषित बच्चें माह अक्टूबर 2022 तक चिंहित हुए हैं? इन कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में शासकीय अमला क्यों विफल रहा है? कुपोषण की रोक-थाम के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई? आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी सूची सहित उपलब्ध करावें। भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन कब तक बनाए जायेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भवनों की स्वीकृति कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत माह अक्टूबर 2022 तक सीधी एवं सिंगरौली सहित म.प्र. में चिन्हित अतिगंभीर कुपोषित (SAM) एवं मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) बच्चों की संख्या एवं उनके पोषण स्तर में हुए परिवर्तन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। विभागीय अमले के द्वारा चिन्हित कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में चिन्हित कुल अतिगंभीर कुपोषित बच्चें 201873 में से 181948 (90.12 प्रतिशत) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। इसी प्रकार चिन्हित कुल मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे 745297 में से 646895 (86.80 प्रतिशत) बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। कार्य योजना का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) भवनविहीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
विभागीय जांच के अपील प्रकरणों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
130. ( क्र. 1091 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय जांच के अपील प्रकरणों के निराकरण की क्या समय-सीमा निर्धारित है एवं शासनादेश क्या है? (ख) सहकारिता, कृषि, राजस्व विभागों के विभागीय जांच पर अपील के कितने-कितने प्रकरण 31.10.22 की स्थिति में कब-कब से लंबित हैं? (ग) नियत समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण नहीं किये जाने के लिये उत्तरदायित्वों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के क्या प्रावधान हैं एवं ऐसे कितने प्रकरणों में उत्तरदायित्वों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? (घ) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक करा दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
131. ( क्र. 1100 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 556/22 दिनांक 18.09.2022 एवं पत्र क्र. 557/22, दिनांक 18.09.2022 के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 6878/ 889578/22/50-2 भोपाल, दिनांक 06.10.2022 द्वारा शाला त्यागी एवं किशोरी बालिकाओं तथा पोषण आहार के हितग्राही एवं व्यय राशि के संबंध में जानकारी संकलन कर उपलब्ध कराने बावत् अवगत कराया गया है? (ख) यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. क्रमश: 558, 559, 560 एवं 561 दिनांक 18.09.2022 के संबंध में अभी तक जानकारी प्रदाय नहीं किए जाने के क्या कारण है तथा कब तक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (ख) में संदर्भित पत्र विभाग को प्राप्त नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आदेशों का पृष्ठांकन
[सामान्य प्रशासन]
132. ( क्र. 1101 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश समस्त विभागों के साथ राज्य के सचिवालय को भी पृष्ठांकन किया जाता है? (ख) यदि हां, तो वर्ष 2017 में मंत्रिमण्डल की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विशेष वेतन संशोधित कर आदेश जारी किये गये थे, किन्तु पृष्ठांकन राज्य के सचिवालय को नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या उक्त आदेश को पुन: संशोधित कर पूर्व दिनांक से भूतलक्षी प्रभाव राज्य के सचिवालय के लिये जारी किया जायेगा? यदि नहीं तो कारण बतायें साथ ही उक्त त्रुटि के आदेश निकाले जाने वाले दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2017 में माननीय मंत्रीगण की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के विशेष वेतन में संशोधन संबंधी जारी आदेश का पृष्ठांकन राज्य के सचिवालय (मुख्यमंत्री/मुख्यसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग आदि) को किया गया था। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोकायुक्त लंबित प्रतिवेदन
[सामान्य प्रशासन]
133. ( क्र.
1106 ) श्री
सज्जन सिंह
वर्मा : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि शासन
स्तर पर
लोकायुक्त
के कितने
प्रतिवेदन
किस-किस वर्ष
के लबित हैं? लंबित
प्रतिवेदन
शासन द्वारा
विधानसभा के पटल
पर पटलित न
किये जाने के
क्या कारण
हैं? कब
तक पटलित कर
दिये जायेंगे?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : जानकारी
निम्नानुसार
है:-
क्रमांक |
वर्ष |
की गई कार्यवाही |
1. |
2. |
3. |
1. |
34वां वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 |
लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अनुसार लोकायुक्त संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने का प्रावधान है। प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग में अप्राप्त। |
2. |
35वां वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 |
लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अनुसार लोकायुक्त संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने का प्रावधान है। प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग में अप्राप्त। |
3. |
36वां वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 |
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/राजस्व/नगरीय विकास एवं आवास/जल संसाधन विभाग से जानकारी अप्राप्त है। |
4. |
37वां वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 |
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग से जानकारी अप्राप्त है। |
5. |
38वां वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 |
सामान्य प्रशासन विभाग में दिनांक 12/12/2022 को प्राप्त। कार्यवाही प्रचलित। |
लोकायुक्त संगठन का प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व प्रथमत: संबंधित विभागों से प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित विभागों से चाही गई जानकारी प्राप्त न होने के कारण उपरोक्त प्रतिवेदन पटल पर पटलित नहीं किये गये है। प्रतिवेदनों से संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र ही पटलित किये जायेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राज्य पर कर्ज की जानकारी
[वित्त]
134. ( क्र. 1107 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-2023 में नवम्बर 2022 तक राज्य सरकार द्वारा बाजार से कब-कब कितना-कितना कर्ज किस-किस प्रयोजन के लिये लिया गया? (ख) 31 मार्च, 2022 तक राज्य पर कुल कितना कर्जा था एवं ब्याज के रूप में कितनी राशि दी जा रही है? (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य का प्रति व्यक्ति कितनी राशि का कर्जदार है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश की नगर पालिका, नगर पालिका निगम विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना ऋण लिया गया? क्या इस ऋण की प्रतिभूति/गारंटी राज्य सरकार लेती है? यदि हाँ तो यह ऋण कुल कितनी राशि का है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से नवम्बर 2022 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। उक्त ऋण बजट प्रावधान के माध्यम से राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक राज्य पर कुल राशि रुपए 2,95,532.91 करोड़ के कर्ज का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राशि रूपए 22,166.43 करोड़ के ब्याज भुगतान का अनुमान है। (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय लेखे वित्तीय वर्षवार तैयार किए जाते हैंl वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी प्रगतिरत है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अंकेक्षित लेखे प्राप्त नहीं है इसलिये राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैl (घ) प्रदेश की नगर पालिका, नगर पालिका निगम, विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक लिए गये कर्ज की राशि, जिसमें राज्य के द्वारा प्रतिभूति/गारंटी दी गई है, की जानकारी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित खण्ड-5 में उपलब्ध है, जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
मंदिरों के पुजारियों को भूमि एवं प्रतिमाह मानदेय
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
135. ( क्र.
1114 ) श्री
हरिशंकर खटीक
: क्या
पर्यटन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) टीकमगढ़
जिले में शासन
द्वारा
शासकीय मंदिर कौन-कौन
से हैं? इन मंदिरों
के पास
कितनी-कितनी
भूमि है? इनके
पुजारियों को
कितनी-कितनी
राशि प्रतिमाह
मानदेय के रूप
में दी जा रही
है? (ख) प्रश्नांश
(क) के आधार पर
बतायें कि ऐसे
कौन-कौन से
प्राइवेट
मंदिर हैं
जिनको सरकारी
किये जाने
हेतु मांग की
जा रही है? (ग) प्रश्नांश
(क) एवं (ख) के आधार
पर बताएं कि
प्राइवेट से
शासकीय मंदिर
घोषित किये
जाने हेतु
विभाग ने क्या-क्या
नियम बनाये
हैं? ऐसे
आदेशों की छायाप्रतियां
प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश
(क), (ख)
एवं (ग) के
आधार पर
बतायें कि ऐसे
कौन-कौन से
मंदिर हैं
जिनके पास
पूर्व में
सरकारी भूमि
थी लेकिन डूब
क्षेत्र में
जाने के कारण
या अन्य
कार्यों के
प्रयोजन से
जाने के कारण
मंदिर एवं
पुजारी
भूमिहीन हो
गये हैं? उनको भूमि
दी जावेगी एवं
सरकारी घोषित
किया जायेगा
तो कब तक? ऐसे
मंदिरों के
नाम तथा
पुजारी का नाम
सहित जानकारी
दें। प्रश्नांश
(क), (ख)
एवं (ग) के
आधार पर बताएं
कि मंदिरों के
पुजारियों को प्रतिमाह
मानदेय नहीं
मिलने के क्या-क्या
कारण हैं? मानदेय
कब से नहीं मिला
तथा कब तक दे
दिया जावेगा?
पर्यटन
मंत्री (
सुश्री उषा
ठाकुर ) : (क) जिला
टीकमगढ
अंतर्गत कुल 451 शासन
संधारित
मंदिर है।
मंदिरों भूमि
रकबा सहित जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार।
मानदेय पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार
भुगतान किया
जा रहा है। (ख) (1) पुरानी
टेहरी स्थित
शिव मंदिर
तहसील व जिला
टीकमगढ़। (2) पुलिस
लाइन परिसर
स्थित
सिद्धविनायक
गणेश मंदिर
तहसील व जिला
टीकमगढ़। (ग) विभाग
द्वारा
प्राइवेट
मंदिर को
सरकारी घोषित
किये जाने
संबंधी कोई
नियम वर्तमान
में प्रचलित
नहीं है। (घ)
जिला टीकमगढ़
में कोई भी
मंदिर/पुजारी
शासन संधारित
मंदिर की भूमि
डूब क्षेत्र
में जाने या
अन्य
कार्यों के
प्रयोजन से
जाने के कारण
भूमिहीन नहीं
हुये है। शेष
प्रश्नांश
उद्भुत नहीं
होता। शेष
जानकारी
एकत्र की जा
रही है।
नल-जल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
136. ( क्र. 1115 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में राजस्व ग्राम एवं वन ग्राम कौन-कौन से हैं? उनके नाम बतायें एवं यह भी बतायें कि वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक जतारा अ.जा. विधान सभा में नल-जल योजनाओं का डी.पी.आर. कहां-कहां के ग्रामों का कितनी-कितनी लागत के बनाये गये थे? कहां-कहां की टी.एस. प्राप्त हो गई है और कहां-कहां की शेष हैं? कौन-कौन से कन्सल्टेंट द्वारा किस दर पर योजनायें बनाई जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि व्यय करके किस-किस ग्राम की नल-जल योजना का सौ फीसदी कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण हो चुका है? किस दर पर किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितनी योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? सभी के नाम, लागत सहित जानकारी दें। शेष प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में फाइलें कहां-कहां पर लंबित रखी हैं और कब तक लंबित रखी फाइलों की स्वीकृति हो जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र की जो अभी लगभग 137 ग्रामों की नल-जल योजनाओं के डी.पी.आर. बन चुकी हैं, उनकी तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की जारी कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, स्वीकृति हेतु शेष रही योजनाओं की डी.पी.आर. लंबित नहीं है अपितु तकनीकी परीक्षणाधीन है, स्वीकृति का निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विधानसभा क्षेत्र जतारा अंतर्गत 157 ग्रामों की तैयार की गई डी.पी.आर. की तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, परीक्षणाधीन डी.पी.आर. की स्वीकृति का निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।
उद्योग हेतु बैंकों को दिये गये लक्ष्य की पूर्ति
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
137. ( क्र. 1180 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा में विकासखण्ड बासौदा एवं ग्यारसपुर अंर्तगत लघु उद्योग हेतु कुल कितने आवेदन किये गये और किस-किस बैंक में विभाग द्वारा कितने-कितने का लक्ष्य सहित आवेदन पहुंचाये? सूची सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में बैंकों को दिये गये आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत हितग्राहियों को दिये गये? नहीं तो क्यों? (ग) क्या पात्र हितग्राहियों को लक्ष्य अभाव के कारण ऋण से वंचित रखा गया? हाँ तो स्पष्ट कारण बतावें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विदिशा जिले के अंतर्गत विकासखण्ड बासौदा एवं ग्यारसपुर में विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत उद्योग सेवा एवं व्यावसायिक गतिविधि की स्वरोजगार इकाई स्थापनार्थ योजनावार लक्ष्य, प्राप्त आवेदन एवं बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृति/वितरण हेतु प्रेषित प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
योजना का नाम |
विकासखण्ड |
कुल लक्ष्य |
विभाग को प्राप्त आवेदन |
बैंकों को प्रेषित प्रकरण |
1 |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना |
बासौदा |
715 |
170 |
170 |
2 |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम |
बासौदा |
34 |
48 |
48 |
3 |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना |
ग्यारसपुर |
170 |
25 |
25 |
4 |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम |
ग्यारसपुर |
09 |
02 |
02 |
विकास खण्डवार, बैंकवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजनाओं में निहित प्रावधानानुसार विभाग द्वारा लक्ष्यपूर्ति हेतु ऑनलाईन प्राप्त ऋण आवेदन पत्र, परीक्षण उपरांत ऋण स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही हेतु संबंधित बैंकों को प्रेषित किये जाते है। योजनाओं में ऋण स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही हेतु बैंक शाखाओं को अधिकार प्रदत्त हैं। (ग) नहीं, बैंक शाखावार प्रेषित/स्वीकृत/अस्वीकृत ऋण प्रकरणों की कारण सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
दर्ज मामलों में अभियोजन की स्वीकृति
[सामान्य प्रशासन]
138. ( क्र. 1529 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त संगठन पुलिस द्वारा राज्य शासन के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले होने के कारण उनके खिलाफ अभियोजन प्रस्तुत के लिए संबंधित विभाग से स्वीकृति मांगी गई है लेकिन प्रश्न दिनांक तक स्वीकृति नहीं दी गई है? उपरोक्त मामलों में अलग-अलग, किस-किस तारीख को कितनी बार अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति मांगी गई है? (ख) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें लोकायुक्त संगठन पुलिस द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए की गई मांग को छह माह या उसे अधिक हो चुका है तथा इसका क्या कारण है? क्या सरकार ऐसे मामलों में सरकारी विभाग द्वारा लोकायुक्त को स्वीकृति देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी? (ग) लोकायुक्त में मण्डला जिले से सम्बंधित किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतें/प्रकरण दर्ज हैं? प्रत्येक प्रकरण/शिकायत की क्या स्तिथि है? उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है, प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
10 सूत्रीय मांगों पर की गई कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
139. ( क्र. 1573 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1450, दिनांक 9 मार्च, 2022 के उत्तर (क) में जी हाँ एवं (ख) में ज्ञापन समिति के समक्ष विचाराधीन होने की जानकारी दी है? (ख) उपरोक्तानुसार उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं नाम एवं पदनाम बतावें। उक्त समिति द्वारा कब-कब बैठक की गई एवं बैठक में क्या-क्या निर्णय निष्कर्ष हुए, से अवगत करावें। (ग) उपरोक्तानुसार स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के 10 सूत्रीय मांगों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है।