मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
स्टाफ
नर्स की
नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
1. ( *क्र. 1522 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यापम द्वारा स्टाफ नर्स पद की परीक्षा वर्ष 2021-22 में आयोजित कर चयनित आवेदकों को पदस्थापना सूचना भेजी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ आवेदकों को ज्वाईन क्यों नहीं कराया गया? कब तक ज्वाईन कराया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं। (ग) क्या चयनित स्टाफ नर्स को उपस्थित न कराकर उक्त महाविद्यालय के डीन स्टाफ द्वारा संविदा स्टाफ नर्स की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाले गये थे? यदि हाँ, तो विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें। साथ ही बताएं उक्त भर्ती किसके आदेश से हो रही है? आदेश की प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में चयनित स्टाफ नर्स को उपस्थित कराते हुये अब तक उपस्थित नहीं कराने की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) संस्था द्वारा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव दिनांक 20.03.2021 एवं पत्र दिनांक 18.04.2021 को म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेजे गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा ''के समूह-5'' के अंतर्गत स्टाफ नर्स एवं अन्य सह चिकित्सकीय संवर्ग संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के माध्यम से विज्ञप्ति के तहत दिनांक 28.12.2020 से 13.01.2021 के ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 12 मई, 2021 को पी.ई.बी. अधिकारिक वेबसाईट पर जारी किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के पोस्ट कोड क्रमांक 1 एवं 124 के तहत स्टाफ नर्स के परीक्षा परिणाम प्रश्न पत्र 'ज्ञ' का परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किये जाने के कारण परीक्षा परिणाम में सम्मिलित नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। कोविड महामारी में स्टाफ नर्स की आवश्यकता को देखते हुए सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उक्त स्टाफ नर्स के पदों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से पूर्ति हेतु कार्यवाही की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को संभागायुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर से अनुमति प्राप्त कर एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर जून 2021 में रिक्त पदों की पूर्ति की जा चुकी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार रिक्त पदों में शासन नीति अनुसार 20 प्रतिशत पदों को संविदा से भरने हेतु निर्धारित कर संस्था स्तर पर विज्ञापन जारी किया जा कर पद पूर्ति जनवरी 2021 में की गई थी। कार्यालयीन पत्र दिनांक 25.5.2021 के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को सूचित किया था कि कोविड महामारी की घातक स्थिति में स्टाफ नर्स की आवश्यकता को देखते हुए संस्था द्वारा स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट-02 के पदों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से भरे जा रहे हैं एवं इन पदों को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से न भरा जाये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। (ग) संस्था शासन आदेशानुसार रिक्ति में से संविदा हेतु 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित कर संविदा से भरने हेतु विज्ञापन जारी कर पद पूर्ति किया गया। (घ) इस कार्यालय के पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक स्था/अराज/2021/4758 जबलपुर, दिनांक 25.05.2021 के माध्यम से व्यापम को पद न भरने हेतु लिखा गया था एवं जून 2021 में रिक्त पदों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से भरे जा चुके हैं। अत: व्यापम द्वारा चयनित स्टाफ नर्स को उपस्थित कराया जाना संभव नहीं है।
प्रबंध संचालक के पद एवं कार्यों की जांच
[पशुपालन एवं डेयरी]
2. ( *क्र. 1114 ) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वर्तमान में पदस्थ प्रबंध संचालक मूलतः किस विभाग के अधिकारी हैं? उनका मूल पद क्या है? वे मूल विभाग से पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं? (ख) शासन द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है? नियमावली सहित बताएं। (ग) उक्त विभाग में प्रबंध संचालक पद की स्वीकृति कब प्रदान की गई एवं क्या केबिनेट से उक्त पद की मंजूरी ली गई है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें? यदि नहीं, तो उक्त पदस्थापना कैसे की गई? (घ) पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक हेतु क्या-क्या सेवा शर्तें हैं? वर्तमान में पदस्थ प्रबंध संचालक के विरुद्ध 5 वर्षों में कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं? कितनों की जांचें की गई एवं किन-किन अधिकारियों के द्वारा जांच की गई? समस्त शिकायतों एवं जांच के निष्कर्ष का विवरण देवें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आदेश दिनांक 23 अगस्त, 2012 के द्वारा डॉ. एच.बी.एस. भदौरिया, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पशु उत्पादन एवं प्रबंध आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेकर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के पद पर पदस्थ किया गया है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अनुसार लोक सेवक की सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जानी चाहिए। कंडिका 2 के प्रावधान अनुसार ''प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने हेतु जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं, उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाने का प्रावधान है। (ग) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 अक्टूबर, 1982 में प्रकाशित मध्यप्रदेश प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम 1982 (क्र. 37 सन् 1982) सहपठित (संशोधित) अधिनियम 1984 की धारा 10 अंतर्गत है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं 'ब' अनुसार है।
संविदा कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौत्रा
[पशुपालन एवं डेयरी]
3. ( *क्र. 3109 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का ई.पी.एफ. का कटौत्रा किया जाकर जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कितनी राशि पी.एफ. कार्यालय में जमा की गई है? तिथिवार विवरण दिया जाये। (ख) क्या विभाग के कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के ई.पी.एफ. का कटौत्रा करने एवं उसको जमा करने बावत कोई अभ्यावेदन विभाग में प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभाग ने ई.पी.एफ. कटौत्रा करके नियमों का उल्लंघन किया है? यदि हाँ, तो उसके किये कौन दोषी है? नाम एवं पद बताते हुये की गई कार्यवाही का विवरण दिया जाये।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) निगम के संविदा कर्मचारियों के ई.पी.एफ. का कटौत्रा का प्रावधान नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना
[जनजातीय कार्य]
4. ( *क्र. 1852 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक दमोह जिले में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय हुई? विधानसभावार वित्तीय वर्षवार पूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास मद से कृषकों के खेतों में विद्युतीकरण हेतु दिए गए प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है, उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति न मिलने के क्या कारण हैं? राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2022 को प्रश्न क्रमांक 1361 के भाग (ख) में यह पूछा गया था कि प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विद्युतीकरण के कितने प्रस्ताव विभाग द्वारा उच्च स्तर पर भेजे गए हैं? प्रस्ताव अनुसार कितनी बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य लंबित है? क्या ग्राम इमलीडोल के कछरा बस्ती में विद्युतीकरण कार्य प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक विद्युतीकरण कार्य किया जायेगा, जिसके उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है, उत्तर प्राप्त हुआ था? प्रश्न दिनांक तक उत्तर अप्राप्त है, प्रश्न का उत्तर कब तक प्राप्त होगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले को प्राप्त आवंटन की सीमा में कार्य स्वीकृत किये जाने से प्रश्नकर्ता द्वारा कृषकों के खेतों में विद्युतीकरण कार्यों में प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। दिनांक 29 जुलाई, 2022 का प्रश्न क्रमांक 1361 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से पूछा गया था, संबंधित विभाग द्वारा उत्तर तैयार कर प्रेषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
छात्रवृत्ति वितरण में की गई अनियमितताएं
[जनजातीय कार्य]
5. ( *क्र. 3220 ) श्री हर्ष यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं के ऑडिट के संबंध में महालेखाकार ग्वालियर से ऑडिट कराये जाने के क्या प्रावधान हैं? विस्तृत विवरण देवें। प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं, जिनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजातीय कार्य विभाग में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक महालेखाकार ग्वालियर द्वारा ऑडिट नहीं कराई गई है? जिलेवार बतावें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में राशि संबंधी अनियमितता की गई? छात्र, छात्रा, संस्था, जिला अनुसार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा कराए गए ऑडिट में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनियमितता संबंधी गड़बड़ियां पाई गईं हैं? विस्तृत विवरण देवें। संस्थावार/जिलावार जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार अधिकांश जिलों में करोड़ों की अनियमितता, गबन फर्जी खाता, फर्जी छात्र प्रश्न दिनांक तक पाए गए हैं? जिलेवार/खातावार/छात्र-छात्रावार/संस्थावार विस्तृत विवरण देवें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 995, दिनांक 01.12.2022 के माध्यम से विभाग में हुई अनियमितताओं के संबंध में लेख किया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण देवें? यदि नहीं, तो विभाग इस संबंध में कब तक कोई कार्यवाही करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में NRI कोटे में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
6. ( *क्र. 3210 ) श्री महेश परमार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में NRI कोटे से प्रवेशित 114 छात्रों में से 107 छात्रों के प्रवेश अमान्य किये गए थे? यदि हाँ, तो उक्त मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं एवं 107 छात्रों को अवैध रूप से प्रवेश देने वाली संस्थाओं के नाम, पते की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या अपात्र 107 छात्रों को प्रवेश देने वाली संस्थाओं के विरुद्ध संचालनालय द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें और यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में wp/14826/2017 में पारित आदेश के अंतर्गत क्या विनियामक समिति को जांच कर अंतिम आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो मान. न्यायालय के निर्देश पर उक्त समिति द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन व अंतिम आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश को खाली कराने के लिए विभाग ने क्या क्या कार्यवाहियां की हैं? उनकी प्रतियाँ देवें। NRI कोटे से फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कब कब जांच की गयी? क्या कमियां पायी गयी? जांच के मापदंड, नियम उपनियम की प्रतियां देते हुए जांच प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत करें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। कार्यालय द्वारा की गई जांच का जांच प्रतिवेदन एवं एन.आर.आई. कोटा में प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) एन.आर.आई. कोटा में प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 3307/4/प्रवेश/संचिशि/17 दिनांक 28.11.2017 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर डब्ल्यू.पी. 14826/2017 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2017 में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे में प्रवेशित 107 अभ्यर्थियों की जांच प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन एवं अंतिम आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। 1. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय का आदेश क्रमांक 09, दिनांक 02.01.2019 में 96 वैद्य छात्रों से संबंधित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। 2. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय का आदेश क्रमांक 288, दिनांक 06.03.2019 जो 02 वैध छात्रों से संबंधित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। 3. माननीय अपीलीय प्राधिकारी का अपीलीय आदेश क्रमांक 20 से 28 तक दिनांक 12.03.2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है, जो 07 वैध छात्रों से संबंधित है। इस प्रकार वैध छात्रों की संख्या 105 होती है। (घ) माननीय न्यायालय में दायर डब्ल्यू.पी.14826/2017, दिनांक 18.05.2018 को डिस्पोज्ड की जा चुकी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
पांढुर्ना ब्लॉक को जनजातीय कार्य विभाग के तहत किये जाना
[जनजातीय कार्य]
7. ( *क्र. 2423 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना ब्लॉक को जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत करने की क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (ख) इस संबंध में हुई समस्त बैठकों की पूर्ण जानकारी देवें। इस विषय में हुये समस्त पत्राचारों की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार पांढुर्ना ब्लॉक को जनजातीय कार्य विभाग के तहत कर दिया जायेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 20 फरवरी 2003 अनुसार घोषित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले का पांढुर्ना ब्लॉक नहीं आने एवं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जनजाति विकासखण्ड अनुसूचित करने की अधिकारिता भारत सरकार की होने से पांढुर्ना ब्लॉक को जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत करने की कार्यवाही नहीं की गई। (ख) से (घ) शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अन्य पिछडा वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित जाति कुर्मी/कुरमी तथा कुडमी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
8. ( *क्र. 2451 ) श्री संजय शाह (मकड़ाई) : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित जाति कुर्मी/कुरमी तथा कुड़मी एक ही जातियां हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, रहन सहन, बोलचाल समान है? (ख) क्या कुर्मी/कुरमी शब्द के अपभ्रंश रूपी शब्द कुड़मी तथा कुर्मी दोनों ही शब्द मूल रूप से एक ही हैं एवं राजस्व विभाग में कई जिलों में कुड़मी दर्ज हो जाने से एक ही जाति-समाज के लोग कहीं कुर्मी/कुरमी व कहीं कुड़मी जाति के सदस्य के रूप में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं? (ग) क्या उक्त विषय के संबंध में बुन्देलखंडीय कुर्मी/कुरमी क्षत्रीय गौर समाज संगठन जिला हरदा के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिनांक 11 मई, 2016 को कुड़मी जाति सूची क्रमांक 76 को विलोपित कर राज्य शासन की सूची के क्रमांक 39 में सम्मिलित करने की मांग करते हुए ज्ञापन पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही से अवगत कराएं। (घ) क्या शासन कुर्मी/कुरमी समाज में सम्मिलित उपजातियों को आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज जाति कुर्मी/कुरमी तथा कुड़मी में आवश्यक विलोपन व सम्मिलन की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ने अथवा विलोपित करने की कार्यवाही के निर्धारित मापदण्ड हैं। पूर्ण जानकारी प्राप्त कर जाति के पिछड़ेपन का निर्धारण करने हेतु म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विचार करता है।
टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
9. ( *क्र. 3402 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां के कौन-कौन से मेडिकल कॉलेज कितने-कितने सीटर कब से संचालित हैं? उनके नाम बताते हुए यह भी बताएं कि उसमें कौन-कौन से कर्मचारी/अधिकारी एवं अन्य कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं? प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान की अद्यतन स्थिति की जानकारी से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, वह क्या-क्या पात्रता की श्रेणी में आते हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर कृपया सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि वर्तमान में टीकमगढ़ जिले की वर्षों की मांग को स्वीकारते हुए शासन कब तक मेडिकल कॉलेज खोल देगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश में संचालित मेडिकल कॉलेजों एवं सीटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) आगामी चरणों में शासन द्वारा समय-समय पर लिए गये नीतिगत निर्णय अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आदिवासी विकास हेतु आवंटित राशि
[जनजातीय कार्य]
10. ( *क्र. 1922 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक आदिवासी विकास के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से खरगोन जिले को कितनी राशि आवंटित हुई है, उसमें से महेश्वर विधानसभा क्षेत्र को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि किन-किन मदों-योजनाओं के लिए आवंटित की गई थी? यदि हाँ, तो उसमें से कितनी खर्च हुई है तथा कितनी राशि शेष है? वर्षवार, योजनावार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो'अनुसार है।
खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज भूमि
[जनजातीय कार्य]
11. ( *क्र. 3231 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत मण्डला जिले के कितने राजस्व ग्रामों की खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज भूमियों के कितने दावे मान्य एवं अमान्य किए गए? (ख) मण्डला जिले में मान्य किए गए दावों से संबंधित प्रविष्टि प्रश्नांकित दिनांक तक भी पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में दर्ज नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? मान्य दावों के प्रकरण जिला राजस्व अभिलेखागार या तहसील राजस्व अभिलेखागार में जमा नहीं करवाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? पृथक-पृथक बतावें। (ग) मण्डला जिले में पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी तथा पटवारी मानचित्र में दर्ज करने प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में जमा करवाए जाने के आदेश निर्देश अभिसूचना प्रश्नांकित दिनांक तक भी जारी नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) मण्डला जिले में पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी में प्रविष्टि दर्ज कर प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में जमा करवाए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार मण्डला जिले के राजस्व ग्रामों में 1974 दावे मान्य एवं 1337 दावे अमान्य किये गये हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 10534, दिनांक 05.11.2020 के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन अधिकार पत्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 10534, दिनांक 05.11.2020 के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को वन अधिकार पत्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। (घ) उत्तरांश 'ख' एवं 'ग'अनुसार।
धार्मिक स्थलों में घटित चोरी की घटनाएं
[गृह]
12. ( *क्र. 2432 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से आज दिनांक तक रीवा एवं शहडोल संभाग में कितने धार्मिक स्थलों में चोरी की घटनाएं घटित हुईं? (ख) कितने स्थलों पर जघन्य अपराध जैसे मारपीट, हत्याएं हुईं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
संस्था सदस्यों को भूखण्ड का आधिपत्य नहीं दिया जाना
[सहकारिता]
13. ( *क्र. 3366 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जय हिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. इन्दौर 185, टेलीफोन नगर इन्दौर द्वारा (सियागंज गुमास्ता नगर) आवासीय भूखण्ड क्रमांक 185 आकार 30 X 50 वर्गफीट 1500 श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास निवासी सी 3-4 रूप रचना-अपार्टमेंट गोयल नगर इन्दौर को दिनांक 29 मई, 1998 को ड्रॉ पद्धति से आवंटित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भू-खण्ड का पंजीयन विक्रेता संस्था जय हिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. द्वारा क्रेता श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास को राशि रूपये 18000/- में विक्रय कर दिनांक 04.01.1999 को क्रेता के पक्ष में रजिस्ट्री कराई गई थी? (ग) क्या जयहिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था इन्दौर द्वारा दिनांक 08.10.1998 को क्रेता श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास से व्यवस्था शुल्क एवं विकास व्यय के रूप में राशि रूपये 22650 रूपये रसीद क्रमांक 1571 से प्राप्त किए गए थे? (घ) यदि हाँ, तो क्रेता का भू-खण्ड का पूरा मूल्य अदा करने के उपरांत क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित होने एवं विक्रेता संस्था द्वारा व्यवस्था शुल्क एवं विकास व्यय की राशि लिए जाने के बाद भी संस्था के सदस्य एवं क्रेता श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास को अभी तक भू-खण्ड का आधिपत्य नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? (ड.) क्या उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जांच कराई जाकर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं क्रेता पक्ष को भू-खण्ड का आधिपत्य दिलाया जाएगा?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जय हिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर में वर्तमान में प्रशासक नियुक्त है। उपायुक्त सहकारिता, जिला-इन्दौर की जानकारी अनुसार संस्था की सियागंज गुमास्ता नगर कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड क्रमांक 185 आकार 30 X 50 कुल 1500 वर्गफीट का आवंटन श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास को ड्रॉ पद्धति से करने संबंधी आवंटन पत्र तत्कालीन संचालक मण्डल से बहिर्गामी कमेटी को प्रदत्त अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, रजिस्ट्री की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ग) प्रशासक को प्राप्त अभिलेखों में बहिर्गामी संचालक मण्डल को तत्कालीन संचालक मण्डल से प्राप्त अभिलेखों में संस्था द्वारा दिनांक 08.10.1998 को जारी रसीद क्रमांक 1571 की प्रति उपलब्ध नहीं होने से श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास से व्यवस्था शुल्क एवं विकास व्यय के रुप में राशि रुपये 22,650/- प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) जयहिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम देवगुराडिया स्थित भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति संबंधी प्रकरण में कलेक्टर जिला इंदौर के पत्र क्रमांक/46/अकरी-2/2016, दिनांक 27.04.2016 के द्वारा संस्था को समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है, जिसके अनुपालन में संस्था की आमसभा दिनांक 04.09.2016 में कॉलोनी के विकास हेतु संचालक मण्डल को टेण्डर/कोटेशन हेतु अधिकृत किया गया, आमसभा का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है। संचालक मण्डल द्वारा डेव्हलपमेंट एजेन्सी को अधिकृत किया गया। संस्था द्वारा सदस्यों से कॉलोनी के पुनर्विकास राशि की मॉंग की गई। श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास के द्वारा पुनर्विकास राशि जमा नहीं करने के कारण संस्था द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत उनके विरुद्व न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला इंदौर के समक्ष विवाद प्रकरण क्रमांक/ई/डी.आर.डी./आई.एन.डी./64/2019/895 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2021 को आदेश जारी कर श्री राजेन्द्र कुमार व्यास पुत्र श्री बृजकिशोर व्यास को कुल राशि रुपये 6,51,360.00 की डिक्री एवं उस पर दिनांक 01.04.2016 से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित राशि एकमुश्त भुगतान आदेश दिनांक से तीन माह में करने के आदेश दिये गये, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है। न्यायालयीन आदेश उपरांत भी श्री बृजकिशोर व्यास द्वारा संस्था को वांछित राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त डिक्री की बजावरी हेतु संस्था द्वारा माननीय सिविल न्यायालय इंदौर के समक्ष बजावरी प्रकरण दिनांक 07.05.2022 को प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत प्रकरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 05 अनुसार है, इस कारण संस्था द्वारा भूखण्ड आधिपत्य नहीं दिया गया है। (ड.) उत्तरांश (घ) में उल्लेख अनुसार म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश जारी होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराध
[गृह]
14. ( *क्र. 3300 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिक्षेत्रीय सायबर थानों पर 'बेसिक फोरेंसिक लैब' एवं सायबर मुख्यालय पर 'एडवांस्ड डिजिटल सायबर फोरेंसिक लैब' की स्थापना की जा रही है? क्या सायबर मुख्यालय भोपाल पर तकनीकी रूप से जटिल विवेचनाओं में सहयोग हेतु 'सायबर एक्सपर्ट' की नियुक्ति की जा रही है? यदि हाँ, तो 'सायबर एक्सपर्ट' किस योग्यता के रहेंगे? क्या पूर्ण रूप से जानकार IT एक्सपर्ट इंजीनियरों की नवीन नियुक्ति की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 44, दिनांक 29 जुलाई के उत्तर में बताया गया की प्रतिवर्ष सायबर अपराध/ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में औसतन 33 % की वृद्धि हो रही है, विभाग द्वारा लगातार प्रयास के बावजूद सायबर अपराध में अपेक्षा से अधिक वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सायबर अपराध के कुल कितने प्रकरण, कितनी राशि के सामने आये? कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? वर्ष अनुसार जानकारी देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परिक्षेत्रीय स्तर पर सायबर फोरेंसिक यूनिट एवं सायबर मुख्यालय पर डिजिटल सायबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) आम जनता द्वारा आम जीवन में बढ़ते सायबर तकनीकी का उपयोग, अपराधियों द्वारा सायबर तकनीकी का दुरुपयोग एवं आम जनता में सायबर अपराधों के प्रति जागरुकता का अभाव सायबर अपराधों को बढ़ने के मुख्य कारण है, सायबर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही की जाती है। सायबर अपराधों की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश की जनता हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, विगत वर्षों में लगभग 1071994 लोगों को जागरूक किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विद्यालय में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[अनुसूचित जाति कल्याण]
15. ( *क्र. 3381 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय महाराजपुर मुरैना को पत्र क्रमांक 153, दिनांक 30.5.2022 को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासकीय अवकाश एवं कोविड-19 आपदा के दौरान छात्रावास बन्द होकर कोविड-19 सेंटर के रूप में उपयोग हेतु संचालित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान शिष्यवृत्ति की राशि का आहरण किया गया था? किन्तु व्यय से ज्यादा राशि आहरण की गई थी? वर्ष 2021-22 में विद्यालय/छात्रावास 190 कार्य दिवस की राशि रूपये 2064128/- आहरण किया जाना था, जबकि 243 कार्य दिवस की राशि 2541718/- आहरण की गई? जो कि व्यय से ज्यादा 53 कार्य दिवस का आहरण किया गया, जिसमें आपके खाते में स्टेटमेंट एवं केशबुक की राशि में भिन्नता पाई गई? (ख) क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो कब तक कर दी जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। उक्त अवधि में शिष्यवृत्ति की राशि का आहरण किया गया है। वर्ष 2021-22 में विद्यालय उपस्थित पत्रक अनुसार 190 कार्य दिवस एवं छात्रावास पंजी अनुसार 243 कार्य दिवस में भिन्नता शासकीय अवकाश एवं स्थानीय अवकाश होने से रही है, उक्त अवकाश अवधि में विद्यार्थी छात्रावास में नियमित रूप से रहते हैं। इस कारण छात्रावास 243 दिन कार्य दिवस की राशि 25,41,718/- आहरण की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पुलिस पिटाई से ट्यूशन शिक्षक की हुई मौत की जांच
[गृह]
16. ( *क्र. 3399 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक बैतूल जिले के किन-किन थानों एवं गंज चौकी में चोरी के कितने-कितने प्रकरण एवं शिकायतें आईं एवं पुलिस द्वारा चोरी के इन प्रकरणों में किन-किन लोगों को पूछताछ के लिये बुलाया गया एवं किन-किन लोगों पर चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये? साथ ही विनोबा वार्ड निवासी लल्लू माथनकर जो कि ट्यूशन शिक्षक थे, उनके साथ ही दो अन्य युवकों को भी पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिये किस आधार पर ले गई थी? (ख) ट्यूशन शिक्षक श्री लल्लू माथनकर एवं दो अन्य युवकों को 24 घंटे के अन्दर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया गया एवं एक सप्ताह तक अवैध रूप से गंज चौकी पर बंधक बनाकर मारपीट कर टॉर्चर क्यों किया गया? किसके निर्देश पर टॉर्चर किया और किन-किन पुलिस वालों ने बेरहमी से पिटाई की? श्री लल्लू माथनकर की मौत के लिये कौन-कौन दोषी है? क्या श्री लल्लू माथनकर की मौत की न्यायिक जांच कराई जा रही है या करवाई जावेगी? पुलिस पर ही मारपीट के कारण मौत होने के आरोप लग रहे हैं? ऐसे में क्या निष्पक्ष जांच की जाना संभव है? शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य उजागर हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या श्री लल्लू माथनकर को बर्बरतापूर्वक मारने वाले दोषी पुलिस वालों पर हत्या के प्रकरण दर्ज कर मृतक के परिवार को उचित आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 31 जनवरी, 2023 से 16.02.2023 तक चाही गई थानावार चोरी के प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ट्यूशन शिक्षक श्री लल्लू माथनकर एवं उनके साथ अन्य किसी भी युवकों को पूछताछ हेतु चोरी के मामले में पुलिस द्वारा थाने में नहीं लाया गया था। (ख) जी नहीं। ट्यूशन शिक्षक श्री लल्लू माथनकर एवं उनके साथ अन्य किसी भी युवकों को पुलिस के द्वारा चोरी के किसी मामले में पूछताछ हेतु गंज चौकी अथवा थाने में नहीं लाया गया था। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मृतक की शार्ट पी.एम. रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) अभी तक की जांच में मृतक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग पन्ना में की गई भर्तियां
[पशुपालन एवं डेयरी]
17. ( *क्र. 2794 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021 एवं 2022 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग पन्ना में सफाई कर्मियों की भर्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो किन नियमों का पालन किया गया है, जैसे प्रेस विज्ञप्ति, वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन, रोस्टर अनुसार भर्ती। यदि हाँ, तो सभी की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्यों? क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) पशुपालन विभाग पन्ना में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार स्वीकृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को स्वीकृत समयमान वेतनमान आदेश उन आदेशों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि व कोषालय पेंशन कार्यालय से अनुमोदित उपरांत आवश्यक कार्यवाही तथा अन्य शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियां नहीं की जा रही। अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या पशुपालन विभाग पन्ना में डॉ. विमल कुमार तिवारी, उप संचालक अतिरिक्त प्रभार द्वारा डॉ. डी.पी. तिवारी को दिनांक 07.09.2022 को प्रभार सौंपने उपरान्त 08.09.2022 को एक कर्मचारी को निलंबित तथा एक कर्मचारी को शाखा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो शासन के किन नियमों के तहत प्रभार सौंपने उपरान्त उसी पद मुद्रा का उपयोग किया गया तथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई या की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) कार्यालय पशुपालन एवं डेयरी पन्ना में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में समयमान वेतनमान स्वीकृत आदेशों एवं अन्य प्रविष्टियां इंद्राज हैं। संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन सागर संभाग का अनुमोदन शेष है। केवल श्री संजय शर्मा, सहायक वर्ग-3 को स्वीकृत प्रथम समयमान वेतनमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। डॉ. डी.पी. तिवारी, उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी द्वारा दिनांक 08.09.2022 को दोपहर पश्चात उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी जिला पन्ना कार्यभार ग्रहण किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेडिकल कॉलेज की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
18. ( *क्र. 3358 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का तारांकित प्रश्न क्रमांक 1498, दिनांक 20.08.2022 के प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के संबंध में विभाग से जो जानकारी चाही गई थी, क्या 13 मेडिकल कॉलेजों की एक समान जानकारी प्राप्त कर विभागीय मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो विभाग ने मेडिकल कॉलेजों को किस प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर निर्देशित किया? किस स्तर के अधिकारी ने प्राप्त जानकारी का एक समान होने के परीक्षण उपरांत विभागीय मंत्री से अनुमोदन कर सदन में दी गई है? यदि हाँ, तो जानकारी सहित विभागीय अधिकारी नाम, पदनाम सहित संपूर्ण उत्तर की एकल नस्ती की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो विभागीय मंत्री से गलत अनुमोदन लेकर गलत जानकारी के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी? प्रदेश के किन-किन डेन्टल/मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सालयों में टूथपेस्ट गमपेन्ट/जेल (मसूड़ों के लिये) प्रदान किये जाते हैं? उनकी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) मध्यप्रदेश में कितने नये मेडिकल कॉलेज एन.एम.सी. के नियमों के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं? मान. मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च से प्रश्न दिनांक तक कितने जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? इनमें से कितने कॉलेज का निर्माण का कार्य, स्टाफ की भर्ती, मेडिकल उपकरणों के क्रय-विक्रय नियमों के अन्तर्गत खरीदी तथा आऊटसोर्स के माध्यम से कार्यरत निजी एजेन्सी जिनके अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज के अन्य कार्य कराये जा रहे हैं, उनके एम.ओ.यू. की प्रति एवं संबंधित कॉलेजों के संबंध में जारी निविदा/विज्ञप्ति/विज्ञापन सहित गौशवारा बनाकर दस्तावेजों सहित बतायें। (ग) उपरोक्त जानकारी में एन.एम.सी., यू.जी.सी., भारत सरकार परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग एवं राज्य सरकार के किन नियमों का पालन किया गया है? कितनी बार संबंधित एजेन्सी द्वारा इसका भौतिक सत्यापन कराया गया है? एन.एम.सी. एवं राज्य सरकार के इससे संबंधित नियम क्या हैं, नियम सहित बतायें। इनके द्वारा किये गये इन्सपेक्शन/आब्जेक्शन/संशोधन आदि सहित संपूर्ण रिपोर्ट प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुक्रम में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी संबंधित अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा सत्यापित कर उपलब्ध करायी गई। प्रश्न क्रमांक 1498 भाग (ग) के संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर एवं सागर की पूरक जानकारी भारत सरकार के उपक्रम HITES द्वारा उपकरणों के संधारण हेतु किये जा रहे कार्य के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार उपलब्ध करायी गई है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में टूथपेस्ट गमपेन्ट/जेल (मसूड़ों के लिए) बाह्य रोगियों को प्रदाय किये जाते हैं। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश में नवीन मेडिकल कॉलेज क्रमश: उज्जैन, बुदनी, दमोह, छतरपुर, सिवनी, मंदसौर, नीमच, मण्डला, राजगढ़, श्योपुर एवं सिंगरौली में प्रस्तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च से प्रश्न दिनांक तक नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। निर्माण कार्य की निविदा/MOU के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। इन चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण क्रय एवं स्टाफ की भर्ती का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। (ग) नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना NMC एवं राज्य सरकार के नियम अनुसार की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है।
निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर कार्यवाही
[गृह]
19. ( *क्र. 3139 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह विभाग द्वारा भवन के निर्माण बावत स्वीकृति प्रदान की गई है, तो कौन-कौन से भवन कितनी-कितनी लागत से शहडोल व रीवा जिले में बनाये गये, का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक में इनके कार्यादेश कब-कब, किन-किन संविदाकारों से किन-किन शर्तों में दिये गये? कार्य समय पर पूर्ण किये गये अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही किन-किन पर प्रस्तावित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यादेश जिन संविदाकारों/कंपनी को दिये गये उनके द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, कब-कब कार्यावधि बढ़ाई गई तो क्यों, कार्यों की भौतिक स्थिति कार्यवार प्रश्नांश (क) के जिलों की बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन कब-कब किन-किन जिम्मेदारों द्वारा किया गया? दिनांक माह व वर्षवार जानकारी प्रतिवेदन की प्रति के साथ बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों को प्रश्नांश (ख) के संविदाकारों द्वारा समय पर पूरा नहीं किया गया, कार्य अपूर्ण है एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कराये जा रहे हैं, इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, पुलिस मुख्यालय द्वारा 2018 उपरांत शहडोल एवं रीवा जिले में निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं, शहडोल व रीवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कराये गये कार्यों के कार्योदेश, संविदाकारों को निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के वर्क मैनूअल की शर्तों पर दिये गये हैं। शहडोल में 1 कार्य एवं रीवा में 3 कार्य समय से पूर्ण हुये हैं। शहडोल में 5 कार्य रीवा में 22 कार्य समय से पूर्ण नहीं हुए। जो कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए उनके समयवृद्धि प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया गया एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्वीकृत कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच अधिकृत एन.ए.बी.एल. एजेंसी एवं निर्माण स्थल पर स्थित लेब से कराई गई है एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन संबंधित यांत्रिक स्टाफ द्वारा समय-समय पर किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) स्वीकृत कार्यों को जिन संविदाकारों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये गये हैं। वे कार्य अतिरिक्त समय में पूर्ण हुए हैं, उन पर विधिवत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है एवं कतिपय कार्यों में विलम्ब के यथोचित कारण होने से निराकरण हो गया है एवं शेष अपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने पर गुणदोष के आधार पर समयवृद्धि बावत् निर्णय लिया जावेगा। प्रश्नांश (ग) अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों में मानक अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
रोगी कल्याण निधि से व्यय राशि की जांच
[पशुपालन एवं डेयरी]
20. ( *क्र. 3308 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशुओं के संक्रमण एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला राजगढ़ अंतर्गत क्या कार्य किए गए हैं तथा रोगी कल्याण निधि से उक्त रोगों की रोकथाम हेतु कितनी-कितनी राशि की कौन कौन सी दवाइयां क्रय की गई हैं? वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ख) जिला राजगढ़ अंतर्गत लम्पी वायरस एवं अन्य संक्रमण रोगों से कितने पशुओं की मृत्यु हुई? विकासखंडवार मृत एवं संक्रमित पशुओं की जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार संक्रमण रोगों की रोकथाम हेतु रोगी कल्याण निधि से कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी टीका द्रव्य एवं दवाई क्रय की गई? अवगत करावें। क्या संक्रमण रोगों के अतिरिक्त भी रोगी कल्याण समिति से टीका द्रव्य एवं अन्य शिविरों के माध्यम से राशि व्यय की गई? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) जिला राजगढ़ अंतर्गत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? उसके उपरान्त भी जिला राजगढ़ अंतर्गत नस्ल सुधार कार्यक्रम एवं पशु बांझता शिविर कार्यक्रम के नाम से लाखों रुपये रोगी कल्याण निधि से खर्च कर खानापूर्ति की गई? यदि हाँ, तो रोगी कल्याण निधि से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय की गई राशि की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जिले में लंपी रोग, मुहपका, खुरपका रोग, ब्रूसेलोसिस, गलघोंटू, एक टंगिया रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु टीकाकरण किया गया। उक्त रोगों की रोकथाम हेतु जिला पशु कल्याण निधि से दवाई क्रय नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लंपी रोग के टीकाकरण हेतु जिला पशु कल्याण समिति से रूपये 3.78 लाख (तीन लाख अठहत्तर हजार) का गोट पॉक्स टीकाद्रव्य क्रय किया गया। अन्य किसी संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु टीकाद्रव्य अथवा दवाई जिला पशु कल्याण समिति की राशि से क्रय नहीं की गई। जी हाँ, पशु बाँझ निवारण शिविर हेतु रूपये 18.00 लाख (अठारह लाख) की औषधि जिला पशु कल्याण निधि से क्रय की गई। (घ) जी हाँ। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए जिला पशु कल्याण निधि से राशि व्यय नहीं की गई। पशु बाँझ निवारण शिविर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होकर एक पृथक कार्यक्रम है, 180 पशु बाँझ निवारण शिविरों हेतु 18.00 लाख (अठारह लाख) की औषधि जिला पशु कल्याण निधि से क्रय की गई। जिला पशु कल्याण निधि से व्यय की गई राशि की जॉच संयुक्त संचालक पशु सेवाएं भोपाल संभाग द्वारा की गई है। कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासी उपयोजना
[जनजातीय कार्य]
21. ( *क्र. 3206 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में आदिवासी उपयोजना के तहत जनजातीय कार्य विभाग को केंद्रीय मद से, राज्य शासन के मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? उक्त राशि का कितना-कितना आवंटन किन-किन विभागों में किया गया? ब्यौरा सहित बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) की राशि को विभागवार किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि इन्दौर संभाग अन्तर्गत ट्राइबल ब्लॉकों में खर्च की गई? खर्च की गई राशि का विभागवार, विकासखंडवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ग) केंद्र और राज्य शासन के किन नियमों-अधिनियमों, कानूनों के तहत बजट की कुल राशि की कितनी राशि आवंटन करने खर्च करने का प्रावधान आदिवासी उपयोजना में है? क्या उक्त राशि को खर्च करने के लिए कोई जिम्मेदार नोडल एजेंसी है? जो उक्त राशि को खर्च करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करती हो, उसकी विगत पांच वर्षों के प्रोजेक्ट का ब्यौरा देवें, यदि एजेंसी नहीं तो कारण बताएं। यदि बिना प्रोजेक्ट बनाए राशि खर्च की गई है, तो उसके लिए जवाबदेह विभाग प्रमुखों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) आदिवासी उपयोजना की राशि से विगत पांच वर्षों में लक्षित विकास कार्य एवं खर्च राशि से वांछित परिणाम का ब्यौरा देवें। (ड.) आदिवासी उपयोजना की राशि जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में आवंटन करने, खर्च करने तथा राशि के अन्यत्र खर्च को रोकने के संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? यदि नहीं, किए गए हैं तो क्यों।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा विकासखंडों को राशि आवंटित नहीं की जाती है, अपितु राशि का प्रदाय बी.सी.ओ. वार एवं आहरण संवितरण अधिकारी वार (डी.डी.ओ.) किया जाता है। (ग) केंद्र शासन से जारी राशि के निर्मुक्ति आदेश में आवंटन खर्च करने से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। राज्य शासन की राशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय संहिता एवं योजना नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप आहरण संवितरण अधिकारी, संबंधित विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर के डी.डी.ओ. द्वारा राशि व्यय की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त, घुमन्तु एवं अति घुमन्तु जातियों के कल्याण की योजनाएं
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
22. ( *क्र. 3401 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विमुक्त, घुमन्तु और अति घुमन्तु जाति को लेकर यह विभाग बनाया है तथा उसमें SC-ST एवं OBC की जो जातियां हैं, इन वर्गों के जाति प्रमाण-पत्र हैं और उन्हें आय संबंधी लाभ दिया जाता है? यदि हाँ, तो विमुक्त, घुमन्तु अति घुमन्तु जाति को भी किन-किन योजनाओं के लाभ दिये जायेंगे, क्या अलग से आरक्षण दिया जायेगा? (ख) क्या इन जातियों को अति पिछड़ा मानकर अलग से विभाग बनाया है? इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, इन्हें अनुसूचित जनजाति में जोड़कर जनजाति का दर्जा दिया जायेगा? इनको राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये अलग से आरक्षण देकर इनके कल्याण के लिए अभियान चलाया जायेगा? (ग) वर्तमान में सरकार द्वारा इनके कल्याण के लिए क्या-क्या योजनायें प्रदेश में चलायी जा रहीं हैं? इन योजनाओं से किस-किस को कितना लाभान्वित किया गया है? जानकारी सूचीवार दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ योजना के नियमों अनुसार लाभ दिया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों की वे जातियां जो अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सम्मिलित हैं, उन्हें शासन के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने का विषय भारत सरकार का है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदायों की वे जातियां जो अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सम्मिलित है, उन्हें शासन के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति
[जनजातीय कार्य]
23. ( *क्र. 2007 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या श्री डी.डी. महता, तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहपुरा, जिला-डिण्डौरी द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. के पद पर वरिष्ठता दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 29.4.2011, 06.02.2012, 24.4.2013, 27.8.2015, 03.8.2018, 24.12.2019, 16.03.2020 को दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) वर्ष 1998 में व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति समिति की बैठक शासन स्तर पर आयोजित की गई थी। इनसे कनिष्ठ व्याख्याता श्री डी.डी. बंसोड़ को प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नत किया गया? श्री डी.डी. महता को पदोन्नति से वंचित किया गया? स्पष्ट कारण बतायें। (ग) क्या आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के ज्ञापन क्रमांक/शि.स्था.-1/447/2012/5098 भोपाल, दिनांक 03.3.2012 द्वारा श्री डी.डी. महता का अभ्यावेदन शासन के निर्णय हेतु भेजा गया था, शासन द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। श्री डी.डी. महता के पदोन्नति अभ्यावेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। पदोन्नति से वंचित नहीं किया है, बल्कि पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने से तत्समय पदोन्नत नहीं हुए है। (ग) जी हाँ। पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाओं पर कार्यवाही
[गृह]
24. ( *क्र. 2919 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधान सभा पिछोर में विगत तीन वर्षों में चोरी, डकैती, लूटपाट, राहजनी, धोखाधड़ी और बलात्कार की कितनी-कितनी घटनाएं हुईं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन घटनाओं/शिकायतों में प्रकरण दर्ज किए जाकर जांच की गई? (ग) कितने प्रकरणों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा कितने प्रकरणों में न्यायालय से सजा हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
कोरोना काल में सामग्री वितरण
[गृह]
25. ( *क्र. 862 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 तथा 2021 के कोरोना काल में किस-किस दिनांक से किस-किस दिनांक तक कर्फ्यू रहा? किस दिनांक से किस दिनांक तक कठोर पाबंदिया रहीं तथा बतावें कि क्या कर्फ्यू तथा पाबंदी के दिनों में कोई व्यक्ति बिना अनुमति के वाहन लेकर पूरे दिन तक घूम सकता था? भोजन वितरण के लिए भोजन सामग्री का निर्माण बिना अनुमति और जांच कराए बिना कर सकता था? (ख) कोरोना काल में कर्फ्यू तथा कठोर पाबंदी के दिनों में प्रत्येक जिले में 2.5 लाख 3.0 लाख घरों में जाकर जिले में 40 से अधिक वाहन द्वारा राशन सामग्री कलेक्टर की अनुमति के बिना, ठेकेदार द्वारा कैसे वितरित की गई? यदि अनुमति दी गई है तो प्रत्येक जिले अनुसार उसकी प्रतियां देवें और यदि नहीं, दी गई है तो जिम्मेदारों पर कठोर कार्यवाही करेंगे? (ग) पोषण आहार तथा मध्यान्ह भोजन वितरण करने वाले ठेकेदारों ने, समिति ने, किस-किस जिले में भोजन बनाने, वितरित करने हेतु वाहन तथा कर्मचारी की अनुमति प्राप्त की? अनुमति की प्रतिया देवें। (घ) क्या पोषण आहार तथा मध्यान्ह भोजन वितरित करने वाले ठेकेदार, समिति ने किसी भी जिले में कोई अनुमति नहीं ली? यदि हाँ, तो बिना अनुमति कार्य करने पर उन पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया जाएगा या नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
संजय
गांधी मेडिकल
कॉलेज में
अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
1. ( क्र. 235 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को रीवा स्थित संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में चार मरीजों की मौत तथा अनियमितताओं के विषय में ध्यानाकर्षण पर सदन में चर्चा हुई थी? यदि हाँ, तो उल्लेखित विषय अनुसार तथा शासन के वक्तव्य उपरांत सदन में चर्चा में प्रस्तुत तथ्यों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में आश्वासन/सुझाव प्राप्त हुए थे? (ख) यदि हाँ, तो सदन की कार्यवाही विवरण अनुसार क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (ग) क्या उक्त विषय पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए प्राप्त सुझाव पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल से सम्बंधित शिकायतों के जांच हेतु दिनांक 07.02.2023 को उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ।
विभागीय योजनाओं अंतर्गत किये गये कार्य
[पशुपालन एवं डेयरी]
2. ( क्र. 670 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इनके लिये क्या मापदण्ड एवं नियम हैं? (ख) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से वर्तमान तक विभाग द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, पता एवं स्वीकृत राशि की जानकारी प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
लंबित प्रकरणों का निराकरण
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
3. ( क्र. 807 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर राशि स्वीकृत की जाती है यदि हाँ, तो उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ख) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत करने के संबंध में शासन के क्या क्या निर्देश हैं तथा मुख्य कमाऊ सदस्य का निर्धारण करने का अधिकार किसको है? (ग) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में गरीबी रेखा की सूची में जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 60 वर्ष की आयु के किन-किन व्यक्तियों की कब-कब मृत्यु हुई? (घ) प्रश्नांश (ग) में से किन-किन व्यक्तियों को परिवार सहायता की राशि क्यों नहीं दी गई? प्रकरणवार कारण बतायें तथा फरवरी 2023 की स्थिति में किन-किन के प्रकरण राशि भुगतान हेतु किस-किस अधिकारी के पास कब से लंबित हैं तथा उनको कब तक राशि का भुगतान होगा? शासन के निर्देशों के अनुरूप कितने दिन के भीतर राशि का भुगतान होना चाहिए? उक्त निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) रायसेन जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के (18 से 60 वर्ष आयु) मुखिया अथवा मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त निर्देशों का रायसेन में पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। (ख) मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/541/26-2/2013 दिनांक 25.4.2013 के प्रारूप-1 भाग-एक अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच/पंच/ग्राम पंचायत सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी/मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की जांच किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) रायसेन जिले में प्रश्नांकित अवधि में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के कमाऊ सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) में संलग्न सूची अनुसार सभी परिवार के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु होने के उपरांत परिवारों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत लाभ दिया जा चुका है। उप संचालक कार्यालय में भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वन भूमि के पट्टों का हस्तांरतण
[जनजातीय कार्य]
4. ( क्र. 808 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के पट्टा प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के किन-किन पट्टाधारियों की मृत्यु उपरांत उनके पट्टा हस्तांतरण के प्रकरण किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा कब तक पट्टा हस्तांतरण होगा? (ख) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के पट्टा प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के पट्टाधारियों की मृत्यु उपरांत उनके पट्टा हस्तांतरण के संबंघ में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा किस-किस अधिकारी की क्या-क्या भूमिका है? (ग) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के पट्टा प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पट्टा प्राप्त भूमि पर नलकूप खनन, मनरेगा अंतर्गत खेत तालाब तथा कूप निर्माण पर वन विभाग किस नियम के अंतर्गत अनुमति लेने को कहता है? नियम की प्रति उपलब्ध करायें? (घ) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक दावा किन-किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? फरवरी, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में सामुदायिक दावा के किन-किन के प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। ग्रामसभा से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही संभव होगी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) सामान्य वन मण्डल रायसेन एवं ओबेदुल्लागंज के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा वन अधिकार में प्राप्त भूमि पर नलकूप खनन, मनरेगा अंतर्गत खेत तालाब तथा कूप निर्माण पर वन मण्डल से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने को नहीं कहा गया है। वन अधिकार पत्र धारकों को वन विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। (घ) पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) में उल्लेखित प्रयोजनों हेतु सामुदायिक दावा किया जा सकता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
कपास निर्मित गठान एवं अनाज चोरी के दर्ज प्रकरण
[गृह]
5. ( क्र. 1063 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 1 वर्ष में क्या मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सहित ग्रामीण मार्गों पर कपास, कपास से निर्मित गठान या अनाज (गेहूँ, सोयाबीन आदि) से भरे हुए ट्रकों की आगजनी के केस दर्ज हुए है? यदि हाँ, तो CCTNS में दर्ज सभी प्रकरणों की थानावार, चौकीवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) विगत 1 वर्ष में क्या मध्यप्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे पर कपास से निर्मित गठान, अनाज (गेहूँ, सोयाबीन आदि) के चोरी होने के प्रकरण दर्ज किए गए हैं? यदि हाँ, तो थानावार चौकीवार प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) विगत 1 वर्ष में कपास की गठानों या अनाज से भरे वाहनों में आग लगने की घटना के अंतर्गत क्या अपराध षड़यंत्र, संगठित अपराध में पुलिस प्रकरण दर्ज किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है? थानावार, चौकीवार जानकारी प्रदाय करें। (घ) विगत 1 वर्ष में अपराध के तहत ट्रकों में आग लगने के प्रकरणों को रोकने के लिए क्या कोई एसआईटी या विशेष जांच दल नियुक्त किये गये है? यदि हाँ, तो कार्यवाही से अवगत करायें। यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में समाहित है। (घ) जी नहीं। प्रभावी विवेचना कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
एक ही परिवार के सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन
[सहकारिता]
6. ( क्र. 1140 ) श्री आरिफ मसूद : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाकाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल में एक ही परिवार के सदस्यों को सदस्य बनाकर भूखण्ड आवंटित किया गया एवं उन्हीं सदस्यों को अन्य सहकारी संस्थाओं में भी सदस्य बनाकर भूखण्ड आवंटित किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या यह सहकारिता नियमों के विपरीत हैं यदि हाँ, तो इनकी रजिस्ट्री कब तक शून्य कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रशासक के दायित्व, कार्य बतायें। आर.एस. उपाध्याय, अशोक शर्मा, ज्ञानचन्द्र पाण्डेय भोपाल पदस्थी के दौरान किन-किन संस्थाओं में प्रशासक रहे? क्या इनके द्वारा संस्थाओं से प्रभार लिये गये? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई? प्रभार प्राप्त करने हेतु की गई समस्त कार्यवाही संबंधी पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। इनके द्वारा संस्था के बैंक खातों पर रोक लगाई गई थी? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त बिंदु के प्रकाश में प्रशासकों द्वार निर्वाचन हेतु प्रस्तुत सदस्यता सूची के सत्यापन का आधार क्या था? क्या उसका पालन किया गया हैं यदि हाँ, तो महाकाली, गौरव आदि की सदस्यता सूची का सत्यापन संबंधी समस्त दस्तावेज सदस्यता फार्म, शपथ-पत्र राशि एवं सदस्य बनाने के संबंध में संचालक मण्डल के बैठक का निर्णय, सम्मिलित संचालकगणों के नाम, क्या यह सहकारिता विभाग से निर्वाचित हैं यदि नहीं, तो इस संबंध में दोषी कौन हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में गौरव गृह निर्माण में प्रशासक आर.एस. उपाध्यय थे? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इनकों संस्था या पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कितने पत्र जारी किये गये? उन पत्रों पर इनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्या प्रशासक को निलंबित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ग) उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा जांच आदेशित की गई है, जांच आदेश की प्रति पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है, शेष जांच निष्कर्षाधीन। (घ) जी हाँ। श्री आर.एस. उपाध्याय को जारी पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार एवं श्री उपाध्याय के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
को-ऑपरेटिव बैंक में घोटाला
[सहकारिता]
7. ( क्र. 1145 ) श्री आरिफ मसूद : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंदेरी-शिवपुरी को-ऑपरेटिव बैंक में कितने करोड़ का घोटाला हुआ? जिम्मेदार अधिकारी कौन-कौन हैं? उनसे उक्त राशि की वसूली की जावेगी,? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? घोटालों की अवधि में ऑडिट नोट पारित करने वाले अधिकारी कौन-कौन थे? उनका दायित्व क्या था? दायित्व का निर्वहन न करने वाले अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बैंक प्रशासक को कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारी को बैंक में सीधे नियुक्ति देने का अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम बतायें? यदि नहीं, तो संजय दलेला संयुक्त आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा इस तरह की नियुक्ति दी गई है? यदि हाँ, तो इनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है? इससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों को उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में संजय दलेला, संयुक्त पंजीयक भोपाल द्वारा गौरव समिति में गंभीर अनियमितता पर 05 संचालकों का बोर्ड बहाल किया, जबकि बहाली के पूर्व अवैध रूप से दो भूखण्ड विक्रय हुए। इसी प्रकार छत्रसाल रखरखाव समिति जिसमें गौरव के बराबर अनियमितता न होने पर भी बोर्ड बहाल नहीं किया गया? यदि हाँ, तो समान प्रकृति के प्रकरणों में एक ही अधिकारी द्वारा दो अलग-अलग निर्णय पारित करना न्याय सिद्धांतों के विपरीत है? यदि हाँ, तो इनके ऊपर क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में एक ही दिन में समान विषय पर बैठक समाप्ति के पश्चात पुनश्च बैठक लेने का अधिकार है? यदि हाँ, तो कौन सी बैठक मान्य की जावेगी? नियम बतावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., गुना की शाखा चन्देरी में राशि रू. 5.38 करोड़ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शिवपुरी की शाखा कोलारस में राशि रू. 80.56 करोड़ के घोटाले में जिम्मेदार अधिकरियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गबन की राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन पारित नहीं किये जाते है, अपितु निर्गमित किये जाते है। उल्लेखित प्रकरणों में अंकेक्षण प्रतिवेदन में तत्समय अंकेक्षकों द्वारा आपत्तियां दर्ज नहीं की गई थी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित बैंकों में बैंक प्रशासक द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्र. ई/जेआरडी/डीबीपी/78/2020/00280 में दिनांक 01.10.2021 को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 78 (1) के अंतर्गत गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति के संबंध में आदेश पारित किया गया है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्र. जेआर/बीपीएल/78/2020-21/0021 में दिनांक 06.04.2022 को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 78 अंतर्गत छत्रसाल नगर फेस 3 वेलफेयर एवं रखरखाव सहकारी समिति मर्या., भोपाल के संबंध में आदेश पारित किया गया है। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया में पारित आदेशों के संबंध में अपील का प्रावधान होने से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (घ) उत्तरांश (ग) में प्रदत्त उत्तर से प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित विषयवस्तु असंबंधित है।
अत्याचार अधिनियम अंतर्गत दर्ज प्रकरण
[गृह]
8. ( क्र. 1343 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम-1989 के अंतर्गत कितने प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन मामलों में जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राप्त शिकायतों पर जांच एवं कार्यवाही
[सहकारिता]
9. ( क्र. 1403 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लघु वनोपज सहकारी संघ खेल परिसर भोपाल के विरूद्ध लगातार आयुक्त/पंजीयक म.प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल को प्राप्त पत्रों, शिकायतों एवं शपथ पत्रों की प्रश्नांकित दिनांक तक भी जांच कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया? (ख) म.प्र. शासन राज्य मंत्रालय भोपाल ने आदेश क्रमांक एफ.26/8/97/10-3 दिनांक 15 मई 1998 में ग्रामीण विकास मद की राशि के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किया? शुद्ध लाभ की राशि के संबंध में किस-किस दिनांक के आदेश से क्या-क्या परिवर्तन किया गया? (ग) राज्य शासन के किस-किस आदेश, अधिसूचना तथा संघ की उप विधि के किस-किस प्रावधान के तहत मध्यप्रदेश लघु वनोपज व्यापार सहकारी संघ भोपाल ग्रामीण विकास मद की राशि को किन-किन कार्यों, किन-किन खरीदियों पर खर्च कर सकता हैं? (घ) 15 मई 1998 के आदेश एवं उसके बाद ग्रामीण विकास मद की राशि से संबंधित जारी संशोधित आदेश के बाद भी किस-किस वर्ष की ग्रामीण विकास मद की कितनी-कितनी राशि प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को आवंटित नहीं की गई? वर्षवार बतावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के विरूद्ध आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल को प्राप्त पत्रों, शिकायतों एवं शपथ पत्रों पर संज्ञान लिया जाकर संबंधितों से प्रतिवेदन प्राप्त कर यथोचित कार्रवाई की जाकर संबंधितों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता है। (ख) वन विभाग के आदेश क्र./एफ-26/8/97/10-3, दिनांक 15 मई 1998 में ग्रामीण विकास मद की राशि के संबंध में किये गये प्रावधान एवं शुद्ध लाभ की राशि के संबंध में वन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं किये गये परिवर्तनों के संबंध में आदेशों की प्रतियां पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ की उपविधि क्रमांक 3 (27) एवं 3 (54) में उल्लेखित प्रावधान और उत्तरांश 'ख' में अंकित वन विभाग के आदेशों में दर्शित ग्रामों एवं लघु वनोपज समितियों की अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास में ग्रामीण विकास मद की राशि व्यय की जाती है। (घ) म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, ग्रामीण विकास मद के अन्तर्गत वर्तमान में रूपये 155.04 करोड़ राशि उपलब्ध है, इस राशि की जानकारी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों हेतु वर्षवार संकलित नहीं की जाती है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय सहायक संचालक को जिला संयोजक का प्रभार
[जनजातीय कार्य]
10. ( क्र. 1472 ) श्री राकेश मावई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना के निकटतम जिला ग्वालियर में सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी) तथा श्योपुर में सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी) का प्रभार सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी) को दिया गया है? यदि हाँ, तो जिला मुरैना जिला संयोजक का प्रभार विभागीय सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी) को क्यों नहीं दिया गया तथा डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वंदना जैन को प्रभार क्यों दिया गया? विभागीय सहायक संचालक को प्रभार न देने का कारण क्या है? (ख) विभागीय अधिकारी न होने से जिले में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा सी.एम. हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों का समाधान उचित तरीके से समय पर नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो जिला संयोजक का प्रभार विभागीय सहायक संचालक को कब तक दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) श्रीमती उषा पाठक सहायक अनुसंधान अधिकारी जन जातीय कार्य चंबल संभाग (मूल प्रति जिला संयोजक द्वितीय श्रेणी) को संभागीय उपायुक्त प्रथम श्रेणी जनजाति एवं अनु.जाति विकास चंबल एवं ग्वालियर दोनों जिलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो मुरैना जिला संयोजक (द्वितीय श्रेणी) का प्रभार समकक्ष विभागीय सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी) को क्यों नहीं दिया गया? (घ) वर्ष 2018-19 में ग्वालियर सहायक आयुक्त जनजाति तथा अनु.जाति विकास के पद पर प्रभारी के रूप में रहने के दौरान छात्रवृत्ति एवं विभागीय योजनाओं में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण पुलिस थाना ग्वालियर में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हाँ, तो फिर दोनों संभागीय आयुक्तों का प्रभार तथ्यों को छिपाकर कैसे कराया गया? कारण सहित विवरण देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले में विभाग के अधिकारियों की कमी होने के कारण श्रीमती वंदना जैन डिप्टी कलेक्टर को जिला संयोजक मुरैना का प्रभार कलेक्टर मुरैना के आदेश क्र./आ.जा.क./स्था./2022/4093 दि. 27.12.2022 द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत सौंपा गया। विभागीय सहायक संचालक का पद जिला कार्यालय में स्वीकृत न होने के कारण। (ख) विभागीय कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास मुरैना में सहायक संचालक का पद स्वीकृत न होने के कारण प्रभार नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। मुरैना जिले में सहायक संचालक का पद स्वीकृत नहीं होने से जिला संयोजक मुरैना का प्रभार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। (घ) जी हाँ। दोनों संभाग अंतर्गत वरिष्ठ विभागीय अधिकारी पदस्थ न होने से वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती उषा पाठक को प्रभार सौंपा गया है।
नियम विपरीत रोस्टर बनाने वालों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
11. ( क्र. 1654 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1528 बैठक दिनांक 23.12.2022 में नियम विपरीत रोस्टर बनाने वाले तत्कालीन रोस्टर प्रभारी पर प्रश्न-दिनांक तक भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा सहित बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में तत्कालीन रोस्टर प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रश्न-दिनांक तक विभाग के किस-किस अधिकारी ने कब-कब क्या-क्या जांच कर क्या प्रतिवेदन दिया, उक्त प्रतिवेदनों पर किस किस सक्षम अधिकारी ने क्या निर्देश दिया, किस-किस ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की? प्रतिसहित बताएं? यदि नहीं, की तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) लगातार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले तत्कालीन रोस्टर प्रभारी को क्या विभाग संरक्षण दे रहा है? यदि नहीं, तो उस रोस्टर प्रभारी पर किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई? क्या माननीय मंत्री महोदय अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित दिनांक के परिपालन में तत्कालीन रोस्टर प्रभारी अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिपालन में रोस्टर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का परीक्षण करने पर आदर्श शैक्षणिक सेवा नियम, 2018 के नियम के अनुसार कारण बताओ सूचना पत्र कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभागायुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति को भेजा गया था। कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार। प्रश्नांश के उत्तर में जांच एवं जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष उत्तर उत्तरांश ''क'' में उल्लेखानुसार है।
ग्राम सिंगारपुर में हुई घटना में कार्यवाही
[गृह]
12. ( क्र. 1655 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मण्डला के ग्राम सिंगारपुर में दिनांक 16.01.2023 की रात्रि में आपराधिक तत्वों द्वारा कु. प्रियंका झारिया के घर में दरवाजा तोड़कर जबरन घुसकर उसकी व उसके परिजनों के साथ गंभीर मारपीट कर तोड़फोड़ एवं लूट की गई थी? यदि हाँ, तो घटना की रात में उक्त पीड़ितों द्वारा डायल 100 व पुलिस को कितने बजे सूचना दी गई, सूचना के कितनी देर बाद पुलिस घटना स्थल पहुँची और एफ.आई.आर. कब दर्ज की गई, पुलिस पहुंचने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई? बिंदुवार जानकारी दें। (ख) क्या यह सही है कि अपराध कारित करने वालों में कुछ लोगों के एक संगठन विशेष से होने के दवाब में पुलिस द्वारा तात्कालिक कार्यवाही नहीं करने के साथ मामले में सामान्य धाराएं लगाकर कार्यवाही की जा रही थी? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो मामले में किस-किस दिनांक को कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई? विवेचना रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या आरोपियों द्वारा पीड़िता के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया था? यदि हाँ, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्या जिला चिकित्सालय मण्डला में भर्ती रहने के दौरान पीड़िता कु. प्रियंका झारिया व उनके परिजनों द्वारा बार-बार बताएं जाने के बाद भी पुलिस द्वारा पीड़िता के पेट्रोल से सने कपड़ों एवं सर के उखाड़े गए बालों की जांच क्यों नहीं की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
13. ( क्र. 1736 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश बजट-पुस्तिका के भाग 9 के प्रावधानों में विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तक विभाग द्वारा विदिशा जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? योजनावार आवंटित की गई राशि में से कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि समर्पण की गई?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। (ख) आयुक्त जनजातीय कार्य से संचालित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में एवं संचालनालय स्तर से संचालित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में विदिशा जिले को प्रश्नांकित अवधि में आवंटित राशि,व्ययित जानकारी एवं समर्पित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ वर्ग की जानकारी
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
14. ( क्र. 1737 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ वर्ग में किन-किन जाति को शामिल किया गया हैं? जिला विदिशा अंतर्गत विकासखण्ड नटेरन एवं विकासखण्ड विदिशा में किन-किन ग्रामों में विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ के कितने-कितने परिवार, किन-किन ग्रामों में निवास कर रहे हैं? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) विदिशा जिले में उक्त जाति के कल्याण, विकास के लिय कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं उनके कल्याण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं? (ग) वर्ष 2019 से 31 जनवरी 2023 तक जिले को प्राप्त बजट एवं व्यय की गई राशि का ग्रामवार/मदवार ब्यौरा उपलब्ध करावें। विकासखण्ड विदिशा एवं नटेरन में विगत 2 वर्षों में उक्त वर्ग के कितने जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के क्रम में क्या ऐसे ग्रामों में उक्त राशि स्वीकृत की गई हैं, जहां उक्त वर्ग के परिवार निवास ही नहीं करते हैं? यदि हाँ, तो क्यों एवं राशि जारी करने हेतु दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग में शामिल जातियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। बेस लाइन सर्वे के अभाव में विकासखण्डवार, ग्रामवार परिवारों की सूची उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सामान्य जानकारी के आधार पर उक्त विकासखण्डों में निवासरत जाति की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। उनके कल्याण हेतु स्वीकृत राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। विकासखण्ड नटेरन में विगत 2 वर्षों में उक्त वर्ग के 04 जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये है व विदिशा विकासखण्ड अंतर्गत आवेदन प्राप्त न होने से जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
15. ( क्र. 1853 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में कृत्रिम अंग उपकरण शिविरों एवं मोटराइज्ड ट्राई साईकिल शिविरों का आयोजन किया गया है? यदि हाँ, तो कहां-कहां और कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? शिविर के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को दिए गए प्रस्तावों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) विधानसभा क्षेत्र जबेरा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा 'विधवा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के कितने हितग्राही प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हो रहे हैं? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जबेरा विधानसभा क्षेत्र में निशक्त, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता एवं मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृत हुए हैं एवं कितने शेष हैं? सूची उपलब्ध कराएं।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है, परन्तु जिला स्तरीय 02 परीक्षण शिविरों का आयोजन दमोह मुख्यालय पर दिनांक 27.11.2020 एवं 08.07.2021 को किया गया था, जिसमें विधानसभा जबेरा क्षेत्र के दिव्यांगजन भी सम्मिलित हुये थे। जिला स्तरीय उपकरण वितरण शिविर में चिन्हांकित पात्र दिव्यांगजनों के लिये दिनांक 06.07.2021, 07.07.2021, 17.09.2021 एवं 17.09.2022 को भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजनांतर्गत वितरण शिविर आयोजित किये गये। शिविर में लाभार्थियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''स'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार।
महिला अपराधों में कार्यवाही
[गृह]
16. ( क्र. 1917 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अबोध, नाबालिग, बच्चियों, युवतियों, छात्राओं व महिलाओं का अपहरण, अपहरण व हत्या, हत्या दुष्कृत्य, सामूहिक दुष्कृत्य, दुष्कृत्य व हत्या, आत्महत्या, शादी का झासा देकर यौन शोषण, ब्लैक मेलिंग, लव जिहाद मानव तस्करी, गुमशुदा (लापता) होने से सम्बंधित पंजीकृत कितने-कितने मामलों में कितने-कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कितने आरोपियों को जेल भेजा हैं तथा कितने आरोपी फरार (लापता) हैं? बतलावें। जबलपुर संभाग अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित पंजीकृत कितने-कितने मामलों में चालान प्रस्तुत किया गया? कितने मामले विवेचना में हैं? कितने मामलों में सजा सुनाई गई? मा.द.स.की धारा 302, 354, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत कितने मामलों में कितने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई हैं? (ग) प्रश्नांकित अपहरण मानव तस्करी व गुमशुदा लापता कितनी-कितनी नाबालिग बच्चियों, युवतियों, छात्राओं को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया हैं तथा कितनी का पता लगाकर उन्हें सकुशल घर पहुंचाया है? कितनी लापता हैं? नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, दुष्कृत्य व यौन उत्पीड़न के मामलों में देश में प्रदेश किस स्थान पर हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कृत्य व यौन उत्पीड़न के मामलों में देश में प्रदेश किस स्थान पर है, के लिये (एन.सी.आर.बी.) द्वारा प्रदेश के अपराधों में स्थानों से संबंधित जानकारी पृथक से प्रकाशित नहीं की जाती है। एस.सी.आर.बी. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।
सामुदायिक भवन का निर्माण
[अनुसूचित जाति कल्याण]
17. ( क्र. 1918 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल का पत्र क्र. एफ 12-06/2018/ 4-25/भोपाल दिनांक 27/02/2020 द्वारा बाई का बगीचा जबलपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु राशि 433.00 लाख की दी गई प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में कार्य एजेंसी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर को कब-कब कितनी-कितनी राशि आवंटित की है तथा कब से कितनी राशि आवंटित नहीं की है एवं क्यों? (ख) संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर द्वारा आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल से कब-कब, कितनी-कितनी राशि की मांग की गई है तथा कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कब से कितनी राशि आवंटित नहीं की है एवं क्यों? (ग) क्या वर्ष 2018-19 में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राशि 200.00 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो इसके लिये लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर को कार्य एजेंसी कब बनाया गया? इसकी निर्माणाधीन अवधि क्या है? कार्यादेश कब दिया गया? वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है? इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई हैं? (घ) क्या राशि आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा हैं? यदि हाँ, तो शासन शेष राशि कब तक आवंटित कर निर्माण कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) प्रश्नाधीन सामुदायिक भवन बाई का बगीचा जबलपुर के लिए आवंटन परियोजना संचालक पी.आई.यू, पी.डब्ल्यू.डी. के बीसीओ में जारी किये जाने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर से प्राप्त मांग पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवंटन परियोजना संचालक पी.आई.यू, पी.डब्ल्यू.डी. के बीसीओ में जारी किये जाने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर, जबलपुर ने उनके आदेश क्रमांक/2609/ज.जा.क.वि./2019 जबलपुर दिनांक 17.01.2019 से प्रश्नाधीन भवन के लिए परियोजना यंत्री पी.आई.यू लोक निर्माण विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है। निर्माण अवधि 08 माह है। ठेकेदार को कार्य आदेश दिनांक 01.07.2019 को दिया गया है। कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कार्य पर कुल राशि रू. 311.11 लाख व्यय की गई है। (घ) प्रतिवर्ष आवंटन दिया जा रहा है। निर्माण एजेंसी की मांग अनुसार शेष आवंटन दिया जाकर भवन पूर्ण कराया जायेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।
बागरी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
18. ( क्र. 1935 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या संविधान के अनुच्छेद 341 एवं म.प्र. राज्यपत्र के अनुसार बागरी समाज को समूचे म.प्र. में अनुसूचित जाति में माना गया है तथा इस आधार पर पूर्व में जबलपुर संभाग में जाति प्रमाण पत्र बनाये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या इसके तहत जबलपुर संभाग के किन-किन जिलों में बागरी जाति को अनुसूचित मानकर जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं, तथा किन-किन जिलों में किसके आदेश पर इस जाति को किन कारणों से अनुसूचित नहीं मानकर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं? यह भी बतायें कि शासन द्वारा क्या अनुच्छेद 341 में अपने विवेक से संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है? (ग) क्या ग्राम बेला तहसील सिहोरा जिला जबलपुर के निवासी दिनेश कुमार बागरी का जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सबंध में पंजीयन क्रमांक RS/451/0121/345/2021 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिहोरा द्वारा दिनांक 28-10-2021 को निरस्त कर अपने आदेश में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे गये थे? शासन से प्राप्त दिशा निर्देश बतायें, तथा पूर्व में बनाये गये जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर उनके पुत्रों के जाति प्रमाण कब तक बना दिये जायेंगे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना अनुसार बागरी, बागड़ी जाति की (ठाकुर उप जातियों को छोड़कर) संपूर्ण म.प्र. में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। (ख) उत्तरांश (क) परिप्रेक्ष्य में जी हाँ। जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग से वांछित दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन अप्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
कांग्रेस सरकार के समय खोली गई गौशालाओं की जानकारी
[पशुपालन एवं डेयरी]
19. ( क्र. 2073 ) श्री तरबर सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने निराश्रित गौवंश सुरक्षा व देखभाल के लिए सागर जिले के अंतर्गत मनरेगा योजना से कितनी गौशालाओं का निर्माण करवाया था? सूची सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गौशालाओं के लिए कांग्रेस की सरकार ने प्रत्येक गौशाला के लिए कितना आवंटन निर्धारित किया था तथा वर्तमान में प्रत्येक गौशाला के लिए कितना आवंटन निर्धारित है? पृथक-पृथक जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ग) मध्यप्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार में गौशालाओं के लिए कितना अनुदान प्रदान किया जाता था और वर्तमान सरकार द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है? तुलनात्मक जानकारी सूची सहित प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
कन्या शिक्षा परिसर हेतु भवन निर्माण
[जनजातीय कार्य]
20. ( क्र. 2083 ) श्री
सोहनलाल बाल्मीक
: क्या
जनजातीय
कार्य मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) क्या
छिंदवाड़ा
जिले के
विधानसभा
क्षेत्र परासिया
में आदिम जाति
कल्याण विभाग
के द्वारा
कन्या शिक्षा
परिसर की
स्थापना (संचालन)
की प्रशासकीय
स्वीकृति
जारी की गई है? स्वीकृति
पत्र की
छायाप्रति
सहित अवगत
करायें। (ख) प्रश्नांश
(क) जारी की गई
स्वीकृति के
अनुसार
संस्था का संचालन
किस स्थान पर, कब से
प्रारम्भ
किया गया है? (ग) क्या
शासन द्वारा
कन्या शिक्षा
परिसर
परासिया के
संचालन हेतु
भवन निर्माण
कार्य की
प्रशासकीय
एवं वित्तीय
स्वीकृति
जारी कर
निर्माण
एजेंसी
नियुक्त कर दी
गई है? अवगत
करायें। (घ) प्रश्नांश
(ग) के अनुसार
यदि नहीं, तो शासन
द्वारा कन्या
शिक्षा परिसर
परासिया के
लिये भवन
निर्माण कार्य
की स्वीकृति
हेतु विभागीय
प्रक्रियाओं एवं
अन्य
कार्यवाही को
कब तक पूर्ण
कराते हुये
भवन निर्माण
कार्य हेतु
प्रशासकीय
एवं वित्तीय
स्वीकृति
जारी कर
निर्माण
एजेंसी नियुक्त
कर दी जायेगी? अवगत
करायें।
जनजातीय
कार्य मंत्री
( सुश्री मीना
सिंह माण्डवे
) : (क) जी
हाँ। स्वीकृति
आदेश की
छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है (ख) कन्या
शिक्षा परिसर
परासिया का
संचालन
दिसंबर 2021 से
आदिवासी बालक
आश्रम
खिरसाडोह
परासिया में
किया गया है। (ग) जी नहीं।
प्रश्नांश
का शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) भवन
निर्माण की स्वीकृति, आवंटन की
उपलब्धता
अनुसार विभाग
द्वारा की
जाएगी, समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
प्रश्नांश
का शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का प्रदाय
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
21. ( क्र. 2100 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में निवासरत दिव्यांगजनों की सहायतार्थ व मदद हेतु सहायक उपकरण प्रदान करने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है या नहीं? (ख) यदि उपकरणों की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है तो विगत तीन वर्षों में इन उपकरणों के चयन हेतु कितने परीक्षक शिविर लगाये गये हैं एवं पात्र दिव्यांगजनों को कितने उपकरण दिये गये हैं एवं आपात स्थिति हेतु कितने उपकरण जिले में उपलब्ध हैं? (ग) दमोह जिले के कितने दिव्यांगों को मोटरराइज्ड ट्राइसाइकिल या हाथ रिक्शा पिछले 10 वर्षों में शासन द्वारा प्रदान किये गये है व इन रिक्शों को कितने समय में बदले जाने की योजना है? (घ) दमोह जिले के दिव्यांगों को प्रदाय किये गये हाथ रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा में परिवर्तन करने की क्या योजना है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जिला दमोह में निवासरत दिव्यांगजनों की सहायतार्थ व मदद् हेतु सहायक उपकरण प्रदान करने की व्यवस्था है। (ख) जिला दमोह में विगत तीन वर्षों में दो परीक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है एवं पात्र दिव्यांगजनों को भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) द्वारा 788 उपकरण प्रदाय किये गये। आपात स्थिति हेतु जिला दमोह में वर्तमान में 12 व्हीकलचेयर एवं 05 जोड़ी बैसाखी उपलब्ध है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजना की गाइड-लाइन अनुसार मोटरराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रति पांच वर्ष में एक बार तथा ट्राईसाइकिल प्रति तीन वर्ष में एक बार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। (घ) दिव्यांगनों को प्रदाय की जाने वाली ट्राईसाइकिल को ई-रिक्शा में परिवर्तन किये जाने के संबध में विभाग स्तर पर कोई योजना नहीं है।
भोपाल शहर में रिक्त शासकीय आवासों की जानकारी
[गृह]
22. ( क्र. 2115 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर में शासकीय आवास आई टाईप, एच टाईप, जी टाईप, ई टाईप कुल कितने आवास है? इसमें से कौन-कौन से श्रेणी के कितने आवास कब से रिक्त हैं? क्यों रिक्त हैं? आवास आवंटन हेतु दिये गये आवेदकों को रिक्त आवास कब तक आवंटित किए जायेंगे? शासकीय आवास के लिए कितने शासकीय कर्मचारियों के किस-किस श्रेणी के कितने आवासों के लिए आवेदन प्राप्त हुये हैं? (ख) शासकीय आवास आवंटन के लिए होने वाली बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है? क्यों नहीं की गई हैं? जानकारी दें। कब तक आयोजित होगी? वर्तमान रिक्त शासकीय आवास आवंटन के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? (ग) रिक्त शासकीय आवास कर्मचारियों को आवंटित होने से विभाग को कितना राजस्व प्राप्त होता? रिक्त शासकीय आवास कर्मचारियों को आवंटन होने से सरकार का कितना गृह भाड़ा भत्ते की बचत होती हैं? शासकीय राजस्व का नुकसान होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान को बचाने के लिए कब तक रिक्त शासकीय आवास कर्मचारियों को आवंटित किए जायेंगे? (घ) क्या विगत दो वर्षों में पारी बाहर शासकीय आवास आवंटन किए गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन को किस प्रकार से आवंटित किए गये हैं? जिनको पारी बाहर आवास आवंटित हुये हैं वो कहां पदस्थ हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटना
[गृह]
23. ( क्र. 2249 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र के जिले सीधी एवं सिंगरौली में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट करने डराने धमकाने तथा उनका उत्पीड़न करने की कितनी-कितनी घटनाएं हुई और उन पर कितने प्रकरण दर्ज हुए है? (ख) उपरोक्त में से कितनी शिकायतों में मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अ एवं ब अनुसार।
मध्यप्रदेश की जिला जेलों में कैंटीन व्यवस्था
[जेल]
24. ( क्र. 2365 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की जिला जेलों में कैंटीन कार्यरत हैं अथवा नहीं? क्या सरकार द्वारा जिला जेलों में कैंटीन प्रारंभ किए जाने के प्रयास प्रारंभ किए गए थे? (ख) क्या इंदौर जिले में केन्द्रीय जेल में कैंटीन प्रारंभ हैं, किंतु जिला जेल के बंदियों को कैंटीन की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही हैं? जिला जेल इंदौर में कैंटीन सुविधा कब तक प्रारंभ कर दी जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, प्रदेश की जिला जेलों में भी कैंटीन प्रारंभ किए जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) जी हॉं, केन्द्रीय जेल इन्दौर में कैंटीन प्रारंभ है। जिला जेल इन्दौर के बंदियों को कैंटीन की सुविधा प्राप्त नहीं है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदन
[पशुपालन एवं डेयरी]
25. ( क्र. 2388 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान कितने आवेदन बकरी पालन के लिए प्राप्त हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के कितने आवेदन पत्र में विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर बैंकों को भेजे जा चुके हैं एवं कितने स्वीकृति के लिए लंबित हैं? हितग्राहीवार लंबित मामलों का कारण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में बताये गये कितनों हितग्राहियों के आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं। (घ) प्रश्नांश (ग) में पात्र हितग्राहियों के जितने आवेदन पत्र बैंकों में स्वीकृति के लिए लंबित हैं, उनकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) कुल 418 आवेदन। (ख) प्राप्त 418 आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाकर विभिन्न बैंकों को भेजे गये है। लंबित आवेदन निरंक है। (ग) बैंकों से प्रश्नांश अवधि तक 11 आवेदकों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। (घ) 407 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना में स्वीकृत कार्य
[जनजातीय कार्य]
26. ( क्र. 2500 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना में कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्रदाय किया गया? किन-किन विकासखण्डवार में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत होकर किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य किए गये? (ख) इस अवधि के स्वीकृत कार्यों की किस-किस जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में किन-किन की अनुशंसाओं पर स्वीकृत किया गया है? क्या क्षेत्र के चुने हुये जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर स्वीकृत हुये? (ग) उपरोक्त अवधि में स्वीकृत कार्य पूर्ण हुए अथवा नहीं? (घ) पूर्ण हुए कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को प्राप्त हो चुके है या नहीं?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जिला झाबुआ को वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 232.90 लाख वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 279.48 लाख तथा वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 279.48 लाख का अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास मद अंतर्गत आवंटन प्राप्त हुआ। विकास खण्डवार एवं कार्य की स्वीकृत लागत एवं एजेन्सी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ''जी हाँ''। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
छात्रावास में सामग्री पूर्ति हेतु आवंटन
[जनजातीय कार्य]
27. ( क्र. 2501 ) श्री वालसिंह मैड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक झाबुआ जिले में छात्रावास/आश्रमों के लिए सामग्री पूर्ति मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ हैं? किन-किन मदों में कितना-कितना मदवार बतावें? (ख) वर्षवार प्राप्त आवंटन से किन-किन छात्रावास/आश्रमों में क्या-क्या सामग्री किस प्रक्रिया से कहां-कहां से क्रय की गई हैं? (ग) उक्त अवधि में क्रय की सामग्री किन-किन संस्थाओं को कब-कब कितनी मांग में प्रदाय की गई? यदि प्रदाय की गई हैं तो जिला कार्यालय व छात्रावास/आश्रमों के स्टॉक रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) क्या उक्त वर्षों में क्रय सामग्री के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी की जांच या शिकायत प्राप्त हुई है तो विवरण देवें। अधिकारी/कर्मचारी के नाम देवें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में झाबुआ जिले में छात्रावास एवं आश्रम शालाओं को सामग्री पूर्ति हेतु राशि सीधे संस्थाओं के खाते में प्रदाय की गयी है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार आवंटन फर्नीचर उपकरण एवं खेल सामग्री हेतु प्रदाय किया गया है। सामग्री का क्रय संस्थाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। (ग) सामग्री संस्थाओं द्वारा स्वयं क्रय की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
विभागीय योजनाओं का संचालन
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
28. ( क्र. 2604 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अशोकनगर जिले में उक्त योजनाओं से पृथक-पृथक कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? निकायवार,योजनावार लाभांवितों की संख्यात्मक सूची उपलब्ध करावें?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जिला अशोकनगर में लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की निकायवार योजनावार संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट -''ब'' पर है।
वन अधिकार पत्र का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
29. ( क्र. 2667 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिला खरगोन के वन ग्रामों में काबिज आदिवासी कृषकों को शासन द्वारा वन अधिकार पत्र (पट्टा) दिये जा रहे है? (ख) क्या जिला खरगोन के वन ग्रामों में काबिज कृषकों को वन अधिकार पत्र मिल जाने से कृषकों को इससे बहुत लाभ हो रहा है, अब अपनी जमीन के मालिक बनकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? (ग) क्या जिला खरगोन में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभी भी अनेक पात्र काबिज कृषकों को वन अधिकार पत्र (पट्टा) नहीं मिले हैं। जिसके लिए पात्र कृषकों ने ऑन-लाईन एवं आफॅ-लाईन आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत एवं वनरेंज में जमा कर रखे हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र दिये जाने की समय-सीमा भी निर्धारित है। (घ) यदि हाँ, तो वन रेंज सिरवेल बिस्टान, बरूउ, खरगोन, तितरान्या, चिरिया जिला खरगोन में कितने पात्र कृषकों को वन अधिकार पत्र दिये जाना बाकी हैं, जिनके द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन पत्र जमा कर रखे है। इन पात्र कृषकों को कब तक वन अधिकार पत्र दे दिये जावेंगे? क्या सम्पूर्ण जांच उपरांत पुन: फार्म जमा करना होगा? यदि हाँ, तो कारण क्या है? नहीं तो कब तक वन अधिकार पत्र दे दिये जावेंगे? लंबित प्रकरणों की वन रेंज वार अलग-अलग संख्या बतावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 4 (1) के प्रावधान अनुसार वन अधिकार वंशागत होगा किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा। वन अधिकार पत्र मिल जाने से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। (ग) खरगोन जिले में 18106 वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। जनपद पंचायत एवं वन रेंजवार प्राप्त एवं निराकृत दावों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। वन अधिकार के दावों के निराकरण की प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने से समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। आवेदक को पुन: आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वन अधिकार के दावों के निराकरण की प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अपराध क्र. 191/2022 के संबंध में
[गृह]
30. ( क्र. 2691 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) थाना कचनार के अपराध क्रमांक 191/2022 में क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व फरियादी का मेडिकल हो चुका था अथवा नहीं? यदि मेडिकल हो गया था तो क्या मेडिकल में चोट प्राण घातक थी? अगर थी तो प्राथमिकी धारा 307 की दर्ज क्यों नहीं की गई? फरियादी और फरियादी के साक्षियों ने पुलिस विवेचना के कथनों में घटना की पुष्टि की है या नहीं? (ख) थाना कचनार के अपराध क्रमांक 191/2022 की विवेचना में आरोपियों और उनके परिजनों के कथन किस नियम से लिए गये? क्या थाना कचनार के समस्त अपराधों में आरोपियों और उनके परिजनों के विवेचना में कथन लेख किए जाते है? उन अपराध की सूची उपलब्ध करायें। (ग) थाना कचनार के अपराध क्रमांक 191/2022 के फरियादी को हरिजन एक्ट की राहत राशि दिलाई गई या नहीं? अगर नहीं दिलाई गई तो किस नियम से राहत राशि नहीं दिलाई जा रही है? विवेचक ने राहत राशि का प्रकरण बनाने के क्या प्रयास किए गये? (घ) थाना कचनार के अपराध क्रमांक 191/2022 के आरोपी फरार हैं तो उनकी गिरफ्तारी के अब तक क्या प्रयास किए गए? आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह सही है कि जिला अशोकनगर थाना कचनार के अपराध क्रमांक 191/2022 में प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व फरियादी का मेडिकल हो चुका था। यह सही है कि जिला चिकित्सालय अशोकनगर से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चोट प्राण घातक होना लेख की थी। क्योंकि प्राथमिकी धारा देहाती नालसी के आधार पर दर्ज की गई थी जो कि मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व लिखी गई थी। इसलिए तत्समय प्राथमिकी में 307 की धारा दर्ज नहीं है। यह सही है कि फरियादी और फरियादी के साक्षियों ने पुलिस विवेचना के कथनों में घटना की पुष्टि की है। (ख) आरोपीगण द्वारा गाँव के जनसमुदाय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि आरोपी गिर्राज यादव द्वारा अप.क्र. 108/20 धारा 302, 307, 147, 148, 149, 436, 294 भादवि एवं 3 (2), (व्ही), 3 (1), (आई.व्ही), 3 (1) (घ) एससी/एसटी एक्ट के पूर्व प्रकरण में राजीनामा करने के उद्देश्य से मृतक खुमान आदिवासी के पुत्र बाबू आदिवासी को फंसाने के लिए थाना कचनार में उक्त झूठा अपराध पंजीबद्व कराया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि करने हेतु कथन लिए गये थे। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। थाना कचनार के समस्त अपराधों में आरोपियों और उनके परिजनों के कथन नहीं लिए जाते है। (ग) फरियादी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता, समग्र आईडी एवं आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण फरियादी का एमपी टास्क पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो सका है इसलिए फरियादी को प्रारंभिक राहत राशि प्राप्त नहीं हो सकी। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। (घ) आरोपी के विरुद्ध अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध होने पर शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।
उप संचालक के पदों पर नियुक्ति
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
31. ( क्र. 2700 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा 2018 से प्रश्न दिनांक तक दिव्यांगजनों को कितनी सामग्री का वितरण किया गया? वर्षवार बताएँ? (ख) क्या विभाग द्वारा कार्यालय प्रमुख ''उपसंचालक'' का पद समाप्त कर दिया गया है? प्रदेश में कितने जिलों में उपसंचालक पदस्थ हैं एवं कितने जिलों में अऩ्य विभाग के अधिकारियों को प्रभार दिया गया है? (ग) जिलें में दिव्यांगजनों के लिये विगत 3 वर्षों में कितने शिविरों का आयोजन किया गया? (घ) क्या अऩ्य विभागीय अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभार होने से विभागीय कार्यों में अपेक्षानुसार प्रगति नहीं दिख रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन उपसंचालक पदों की नियुक्ति की कार्यवाही करेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार। (ख) विभाग द्वारा उप संचालक का पद समाप्त नहीं किया गया है। 08 जिलों में विभागीय अधिकारी उप संचालक के पद पर पदस्थ होकर कार्य सम्पादित कर रहे है एवं 44 जिलों में अन्य विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर से प्रभार दिया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार। (घ) जिला स्तर पर अन्य विभाग के अधिकारियों को इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रदाय कर सुचारू रूप से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अ.जा. एवं अ.ज.जा. किसानों के खेतों में विद्युतीकरण
[जनजातीय कार्य]
32. ( क्र. 2701 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अ.जा. एवं अ.ज.जा. किसानों के खेतों में विद्युतीकरण कार्य हेतु वर्ष 2018 से 2022-23 तक खण्डवा जिलें को कितनी-कितनी राशि जारी की गई? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2018 से 2022 तक कुल कितने अ.जा. एवं अ.ज.जा. किसानों के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं? विधानसभावार स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी देवें? (ग) क्या विगत 2 वर्षों से इस कार्य हेतु शासन द्वारा कोई बजट आवंटन जारी नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या विभाग द्वारा अ.जा. एवं अ.ज.जा. के किसानों के खेतों में विद्युतीकरण हेतु नियमित राशि जारी की जाएंगी? (ड.) क्या 2018 से स्वीकृत एवं पूर्ण, अपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा विद्युत विभाग के साथ की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) प्राप्त आवंटन की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानों के प्रकरण स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। विधान सभावार स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) ''जी-नहीं'', अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित विद्युतीकरण योजना को बस्ती विकास योजना में समाहित किया गया है एवं अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना में विद्युतीकरण के कार्य किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार राशि आवंटित की जाती है। (ड.) ''जी-हाँ''। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बालाघाट जिले में नक्सल उन्मूलन
[गृह]
33. ( क्र. 2722 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भारी संख्या में पुलिस बल के दबाव के कारण नक्सली बालाघाट को सुरक्षित जोन मानकर बालाघाट में तथा प्रदेश में अन्य जिलों में अपना तेजी से विस्तार कर रहे हैं? क्या बालाघाट पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गयी है? यदि हाँ, तो कितनी? (ख) क्या शासन बालाघाट को चार अतिरिक्त बटालियन देने पर विचार करेगा? नेशनल पार्क कान्हा में बढ़ती नक्सल गतिविधियों को देखते हुए क्या शासन वहां मोबाईल टावर स्थापित करेगा? क्या मोबाईल टावर स्थापित करने में वन विभाग की आपत्ति एक बडा कारण है तो क्या गृह विभाग मंत्री तथा शासन स्तर पर वन विभाग से समन्वय बनाकर मोबाईल टावर स्थापित करेगा? (ग) बालाघाट जिले में विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? 80 पदों की भर्ती हेतु शासन क्या प्रक्रिया अपनाएगा? प्रक्रिया बताते हुए यह भी बतायें कि क्या जिले में शासन ज्यादा पदों का सृजन करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। बालाघाट पुलिस द्वारा नये सुरक्षा कैम्प खोलने के उद्देश्य से 02 अतिरिक्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन की मांग की गई है। (ख) केन्द्रीय सुरक्ष बलों की 04 अतिरिक्त बटालियनों का प्रस्ताव भारत सरकार गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। जी हाँ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 10 मोबाईल टावरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जी हाँ। (ग) बालाघाट जिले में विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती हेतु वर्ष 2022 के लिए कुल 14694 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 80 पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं।
मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 2723 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री म.प्र.शासन शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बालाघाट में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की घोषणा शासन के संज्ञान में है? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन बालाघाट में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने जा रहा है? क्या बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? यह भी बतायें मेडिकल कॉलेज हेतु राज्य अंश के 40 प्रतिशत की राशि में से कितनी राशि मुख्य बजट 2023 में दी जा रही है? (ग) क्या शासन यह देखते हुए कि बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में बालाघाट को प्रथम प्राथमिकता देगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में भारत सरकार को केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बालाघाट में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
पुलिस
अधीक्षक को
प्रेषित पत्र
पर कार्यवाही
[गृह]
35. ( क्र. 2746 ) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के तिलवारा थाना भवन निर्माण का प्रस्ताव विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। तिलवारा थाना भवन निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा है? जबकि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त शासकीय भूमि ग्राम जोतपुर में उपलब्ध है। (ख) जिला जबलपुर के बेलखेड़ा थाना, शहपुरा थाना एवं भेड़ाघाट थाने को मिलाकर भेड़ाघाट में नवीन एस.डी.ओ.पी. कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विभाग में लंबित है? उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है? नवीन एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भेड़ाघाट में कब तक खोला जावेगा? (ग) कार्यालय कलेक्टर (शिकायत शाखा) जबलपुर के पत्र क्रमांक 6251/6252 दिनांक 10.10.22 द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर को प्रेषित पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जिला जबलपुर के तिलवारा थाना सहित कुल 254 पुलिस थाना भवनों एवं 199 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण हेतु तैयार एकजाई प्रस्ताव की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं होने से भेड़ाघाट में एस.डी.ओ.पी. कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नस्तीबद्ध किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के जांच प्रतिवेदन क्र-पुअ/जबल./शिका./एम/53/2022, दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से संबंधित को अवगत कराया जा चुका है।
छात्रावास का निर्माण कार्य एवं संचालन
[जनजातीय कार्य]
36. ( क्र. 2747 ) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला जबलपुर के कोहला एवं चरगवाहार में विभाग द्वारा छात्रावास भवन निर्माण कराया गया है? क्या उक्त दोनों छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? उक्त दोनों छात्रावासों में पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है? (ख) छात्रों के हित में उक्त दोनों छात्रावासों का संचालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? उक्त छात्रावासों हेतु विभाग द्वारा पदस्थ अधीक्षक एवं अन्य स्टॉफ की जानकारी प्रदाय की जाए।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़न
[गृह]
37. ( क्र. 2757 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र-13 गोहद, जिला भिण्ड में एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन मामलों में जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
आरक्षित वर्गों में शामिल जाति की सूची
[जनजातीय कार्य]
38. ( क्र. 2768 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विषयांकित सूची में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली जाति गोंडगोवारी दर्शायी गयी है? क्या विभाग ने एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया था कि गोंडगोवारी में गोंड तथा गोवारी के बीच अल्पविराम था अर्थात गोंड तथा गोवारी अलग-अलग जातियां हैं? क्या प्रदेश में गोंडगोवारी नाम की कोई जाति पायी जाती है? यदि हाँ, तो ये जाति किन-किन जिलों में निवास करती है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित विभाग के संशोधन पत्र अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में गोवारी जाति सम्मिलित है तथा अल्प विराम के बाद गोंड जाति दो बार आ गयी है तो क्या शासन अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित जातियों की लिस्ट में से दो बार उल्लेखित गोंड जाति को एक बार ही लिखकर सूची को संशोधित करेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित संशोधन पश्चात गोवारी जाति का नाम अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग दोनों ही में शामिल हो गया है, जिससे जिलों में गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग का लाभ देने में असमंजस की स्थिति है? क्या शासन गोवारी जाति का नाम विषायांकित सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग से विलुप्त करेगा, ताकि गोवरी जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ देने में असमंजस की स्थिति समाप्त की जा सके?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्युत आपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि
[जनजातीय कार्य]
39. ( क्र. 2772 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा सौसर के आदिवासी ग्राम कोडासावली में चार वर्ष पूर्व बिजली पोल हेतु आदिवासी किसानों के लिये 10 लाख रू. स्वीकृत किये गये थें? (ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा आज तक विद्युत मंडल को राशि प्रदान नहीं की गई क्यों? जिससे आदिवासी किसानों को सिंचाई में भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है। (ग) कब तक कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही होगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) ''जी-नहीं''। विधानसभा सौसर के आदिवासी ग्राम कोंडासावली में तीन वर्ष पूर्व विजली पोल हेतु आदिवासी किसानों के लिये 10 लाख की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
बकाया राशि का भुगतान
[सहकारिता]
40. ( क्र. 2828 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कैलारस मुरैना कितने समय से बन्द है? क्या शासन द्वारा इसके बिक्री की विज्ञप्ति जारी की गई थी? क्या कारखाने को चलाने हेतु किसान संगठनों ने शासन को प्रस्ताव भेजा है? माह फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) वर्तमान में उक्त कारखाने पर किसानों का गन्ने एवं कर्मचारियों का वेतन बकाया की राशि तथा अन्य देनदारियों की राशि कितनी है? किसानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या सहित पूर्ण राशि की जानकारी दी जावें। (ग) शासन किसानों की गन्ने की बकाया राशि एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कब तक करायेगा? कारखाने का लम्बे समय से बन्द होने का कारण क्या रहा है? पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा कारखाने को चलाने हेतु जनता को आश्वासन दिया था फिर क्यों नहीं प्रारंभ किया गया? पूर्ण जानकारी दी जावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) कारखाना वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में बंद रहा, वर्ष 2010-11 में नवनिर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया लेकिन उत्पादन नगण्य रहा, इसके बाद से कारखाना निरंतर बंद है। जी हाँ, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक 22.12.2021 को कारखाने की प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जी हाँ, माह फरवरी 2023 की स्थिति में कारखाना परिसमापनाधीन है। (ख) वर्तमान में किसानों का गन्ना मूल्य राशि रूपये 80,62,626.00, कर्मचारियों का वेतन राशि रूपये 5,01,86,998.00, कर्मचारियों की अन्य देनदारियां राशि रूपये 8,25,08,523.00 एवं अन्य विविध देनदारियां राशि रूपये 33,55,46,282.00 है। किसानों की संख्या 3675 एवं कर्मचारियों की संख्या 783 कुल भुगतान योग्य राशि रूपये 47,63,04,429.00। (ग) कारखाना परिसमापनाधीन है, राशि उपलब्ध होने पर नियमानुसार भुगतान कराया जा सकेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। पर्याप्त गन्ने का अभाव एवं वित्त व्यवस्था न होने के कारण। पर्याप्त गन्ने का अभाव एवं वित्त व्यवस्था न होने के कारण।
जयारोग्य अस्पताल में स्टॉफ की नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
41. ( क्र. 2829 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के अधिकांश एक हजार बिस्तर वाली बिल्डिंग में स्थानान्तरित हो चुके हैं कौन से विभाग अभी तक पूर्ण, आधे परिवर्तित हुऐ हैं पूर्ण जानकारी दी जावें। (ख) क्या एक हजार बिस्तर वाली बिल्डिंग में पैरामेडिकल स्टॉफ, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों की भारी कमी होने के कारण मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधायें मिलने में परेशानी आ रही है? उक्त व्यवस्था किस प्रकार से सुधारी जावेगी जानकारी दी जावें। (ग) क्या अस्पताल प्रबन्धक द्वारा शासन से सफाई, सुरक्षा, पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति हेतु शासन से प्रस्ताव भेजा गया कितने कर्मचारी, किन-किन विभागों का प्रस्ताव राज्य शासन को प्राप्त हुआ? उसकी अनुमति कब तक प्रदान की जावेगी? ताकि चिकित्सा व्यवस्था में अति शीघ्र सुधार हो सके?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में जनरल मेडिसिन, ई.एन.टी. जनरल सर्जरी, निश्चेतना, अस्थि रोग, रेडियोलॉजी, चर्मरोग, मानसिक रोग विभाग, दंत रोग विभाग, टी.बी. चेस्ट, मेडिसिन आई.सी.यू विभाग एवं नेत्ररोग विभाग पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो चुके है। पी.एस.एम पैथालॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आंशिक रूप से स्थानांतरित किये गये है। उपरोक्त सभी विभागों के रोगियों हेतु बाह्य रोगी विभाग भी 1000 बिस्तर अस्पताल में संचालित किया जा रहा है। (ख) नवीन 1000 बिस्तर अस्पताल में जयारोग्य चिकित्सालय समूह के उपलब्ध अमले से कार्य कराया जा रहा है। नवीन 100 बिस्तर हेतु पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई, सुरक्षा कर्मचारी एवं आउटसोर्स से अतिरिक्त कर्मचारियों को रखे जाने हेतु पद स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
संदेहास्पद मृत्यु की जांच
[गृह]
42. ( क्र. 2834 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रामविलास आत्मज सुन्दरलाल तिवारी की दिनांक 11.06.2013 को इटारसी के निकट हुई संदेहास्पद मृत्यु के संबंध में उनके भांजे श्री सुनील तिवारी द्वारा पुलिस मुख्यालय को की गयी दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त हुई थी। (ख) क्या उक्त घटना की जांच सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। (ग) क्या उक्त जांच पूरी हो गयी है? (घ) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होने की संभावना है? (ड.) क्या जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच में विलंब किया जा रहा है ताकि इसका अपराधियों को लाभ मिल सके।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ (ग) जी नहीं। (घ) प्रकरण में पंजीबद्ध मर्ग की जांच जारी है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ड.) जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच में विलंब नहीं किया जा रहा है। अतः अपराधियों को लाभ मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
थानों एवं चौकियों का उन्नयन
[गृह]
43. ( क्र. 2846 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी चौकियां ऐसी हैं जिन्हें मापदंडों के आधार पर थानों में उन्नयन किया जाना है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता एवं विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्ताव एवं पत्र व्यवहार किए गए हैं और उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त चौकियों के उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई है? उनके पद नाम सहित जानकारी दें नहीं तो क्यों कारण से जानकारी दें? (ग) प्रश्न दिनांक तक वस्तु स्थिति की जानकारी एवं निर्धारित मापदंड अनुसार बताएं कि उक्त में से कितनी चौकियों का थाने में उन्नयन की स्वीकृति की जाना थी और क्यों नहीं की गई तत्संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी दें? (घ) क्या खरगोन जिले में थाना एवं चौकियों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध हैं? हाँ तो थाना एवं चौकीवार जानकारी दें नहीं तो क्यों? (ड.) विधानसभा क्षेत्र कसरावद की चौकियों में चौकी प्रभारी हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्या वाहन न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है? हाँ तो वाहन कब तक उपलब्ध करवाये जावेंगे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एक भी नहीं। पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर से दिनांक 12.10.2015 को पुलिस चौकी खलटाका का थाने में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो परीक्षण में मापदण्ड़ों के अनुरूप नहीं पाया गया। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। वर्तमान में 315 आवास गृह उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजनांतर्गत पंचम चरण में 204 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से वर्तमान में 68 आवासों का निर्माण हो चुका है एवं शेष 136 आवास गृहों का निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। (ड.) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में दो पुलिस चौकी में से एक चौकी खलटाका में चौकी प्रभारी हेतु मासिक किराया दर पर अधिग्रहित वाहन उपलब्ध है। दूसरी चौकी खामखेड़ा में दो पहिया वाहन उपलब्ध है। चार पहिया वाहन प्रत्येक चौकी में उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
गौशालाओं का संचालन
[पशुपालन एवं डेयरी]
44. ( क्र. 2847 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में नवीन पशु औषधालय एवं चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त है? हाँ तो कब से स्थानवार जानकारी दें और इनकी कब तक स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे? (ख) उक्त क्षेत्र अंतर्गत कितनी गौशालाएं संचालित हैं? इनमें कितनी गायों का पालन किया जा रहा है और कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रकार प्रदान की जा रही है? प्रतिदिन गायों के लिए प्रति गाय कितनी राशि प्रदाय की जा रही है? क्या इस राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्या इस राशि से गायों को पर्याप्त आहार मिल रहा है? (ग) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में कितने किसानों एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा डेयरी उद्योग एवं पशुपालन हेतु विभाग को कब कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? ग्राम एवं स्थानवार जानकारी दें? (घ) उपरोक्त में से कितने आवेदन पशुपालन विभाग द्वारा ऋण के लिए राष्ट्रीयकृत, सहकारी अथवा निजी बैंकों को अग्रेषित किये हैं? कितने स्वीकृत हुए? कितने अस्वीकृत किये गये? अस्वीकृत के क्या कारण है? आवेदनवार जानकारी दें?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। योजना क्रमांक 9588 -''अधोसंरचना विकास'' जिसके अंतर्गत नवीन पशु औषधालयों की स्थापना तथा पशु औषधालयों के पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है, योजना अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति आदेश जारी किए जाते है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र कसरावद में अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 03 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 586 गौवंश तथा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 02 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 137 गौवंश का पालन किया जा रहा है। प्रति गाय प्रति दिन 20/- चारा-भूसा दाना हेतु प्रावधान है। राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौशाला प्रबंधकों से आहार की कमी वेशी हेतु जनभागीदारी से संसाधन जुटाने हेतु, प्रेरित किया जाता है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
गौशाला व उनकी क्षमता का निर्धारण
[पशुपालन एवं डेयरी]
45. ( क्र. 2849 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 5 वर्षों में कुल कितनी गौशालाओं का निर्माण किया गया? (ख) उक्त निर्मित गौशालाओं में पशुओं की नियमानुसार कितनी क्षमता निर्धारित है तथा प्रत्येक पशु को कितने किलोग्राम चारे का प्रबंधन किस रूप में किया जाता है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत कुल 09 गौशालाओं का निर्माण किया गया। (ख) प्रत्येक गौशाला की क्षमता, 100 गौवंश की है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना में चारे भूसे हेतु प्रतिगौवंश प्रतिदिवस रू. 20/- में शासकीय अनुदान के अतिरिक्त 5 एकड़ का चारागाह निर्मित किए जाने का प्रावधान है। गौशाला का प्रबंधन, समिति द्वारा स्थानीय उपलब्धता के आधार पर गौवंश को चारा, भूसा व दाना उपलब्ध कराया जाता है।
स्कूल शिक्षा विभाग में दो वेतन वृद्धि दिये जाने का आदेश
[जनजातीय कार्य]
46. ( क्र. 2877 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 18-45/2002/वि.प्र./20, दिनांक 26.07.2003 के संबंध में वर्ष 1994-95 में नियुक्त शिक्षक जिन्होंने स्वयं के व्यय पर डी.एड., बी.एड. किया है इन्हें दो वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है किंतु जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? (ख) शासन के द्वारा जारी आदेश सिर्फ क्या स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षकों के लिए है क्या? अगर है तो शासन की नीति का उल्लेख कर स्पष्ट बतावें? । (ग) शासन निर्देशानुसार वर्ष 1998-99 में डी.एड., बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है किंतु जारी आदेश के परिणाम मार्च में न आकर जून-जुलाई में आते हैं, क्या शासन का परीक्षा परिणाम समय पर न आने से आज दिनांक तक लाभ नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की स्थिति स्पष्ट कर वंचितों को लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों को जनजातीय कार्य विभाग में लागू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय आदेश क्रमांक एफ-4-101/1998/1-25 दिनांक 9 जनवरी 2012 के द्वारा दिनांक 16.06.1993 के पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षकों को स्वयं के व्यय पर सेवा में रहते हुए दिनांक 01.03.1999 तक बी.एड./बी.टी.आई की योग्यता धारण की हो, को दो अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश समस्त विभागों हेतु लागू होते है। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग पृथक-पृथक विभाग है, इन विभागों में शिक्षकों की सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम पृथक होने के कारण विभागीय आदेश लागू होते है। (ग) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ-4-101/1998/1-25 दिनांक 9 जनवरी 2012 के द्वारा दिनांक 01.3.1999 के पूर्व बी.एड/बी.टी.आई. योग्यता अर्जित करने की तिथि निर्धारित होने के फलस्वरूप उक्त तिथि के पश्चात् लाभ दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिस थाना/चौकी की स्थापना
[गृह]
47. ( क्र. 2926 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्र की भौगालिक दृष्टि, असुरक्षित कस्बों एवं अन्य पुलिस थानों की अधिक दूरी को ध्यान में रखते हुये विभाग द्वारा पुलिस थाना/चौकी की स्थापना किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो विस्तृत नियम, निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड भीमपुर में पुलिस थाना न होने एवं भैंसदेही विकासखण्ड के ग्राम जनोना बेरियर पर पुलिस चौकी नहीं होने के कारण क्षेत्र के आम जन को परेशानी व असुविधा के साथ भय का सामना करना पड़ रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्ड भीमपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भीमपुर पुलिस थाना स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति कर रहा है एवं भैंसदेही विकासखण्ड के जनोना बैरियर पर पुलिस चौकी अति आवश्यक है, तो आज दिनांक तक भीमपुर में पुलिस थाना की स्थापना विकासखण्ड भैंसदेही के जनोना बैरियर पर पुलिस चौकी की स्थापना क्यों नहीं की गई है? यदि की जावेगी तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) यह कहना सही नहीं है कि आमजन को परेशानी व असुविधा के साथ भय का सामना करना पड़ रहा है। भीमपुर में वर्तमान में पुलिस चौकी स्थापित है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास कार्यों की स्वीकृति
[अनुसूचित जाति कल्याण]
48. ( क्र. 2974 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 5 वर्षों में कटनी जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? ग्रामवार, कार्यवार जानकारी देवें एवं कितने किसानों के यहां विद्युतीकरण कार्य कराया गया? वर्षवार, ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि विगत 3 वर्षों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के यहां सिंचाई हेतु विद्युतीकरण कार्य में कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गयी? जबकि विद्युतीकरण कार्य हो जाता तो संबंधितों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता? उक्त योजना में पुनः आवंटन देकर कार्य कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने से कार्य स्वीकृत नहीं हुए है। विद्युतीकरण का कार्य अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में समाहित कर दिया है। इस योजना अंतर्गत जिले को प्राप्त आवंटन से जिला स्तरीय समिति, प्राथमिकता तय कर निर्णय लेने हेतु सक्षम है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सिंचाई हेतु विद्युतीकरण कार्य में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। जी हाँ। कटनी जिला अंतर्गत विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जनजाति के किसानों के यहां सिंचाई हेतु विद्युत लाईन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। जी हाँ, पम्प ऊर्जीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिले को योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन की सीमा में नियमानुसार कार्य स्वीकृत किए जाते है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दिव्यांगजनों को मिलने वाले लाभ
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
49. ( क्र. 2990 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2018 से वर्तमान तक कितने शिविरों का आयोजन किया गया? इनमें कितने हितग्राहियों को कौन-कौन से उपकरणों से लाभांवित किया गया? वर्षवार,शिविरवार, स्थान सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले उपकरणों/सामग्री की खरीदी किसके द्वारा की जाती है? खरीदी के क्या नियम हैं? उपकरणों/सामग्री की खरीदी जिलास्तर पर क्यों नहीं की जाती? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार, वर्ष 2020 से मध्यप्रदेश में किसके द्वारा, कहाँ से, किस दर पर एवं कितने की खरीदी की गई? वर्षवार, उपकरण/सामग्रीवार जानकारी प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) दिव्यांगजनों को प्रदाय की जाने वाले कृत्रिम अंग सहायक उपकरण/सामग्री की खरीदी जिले स्तर से ही की जाती है। जिलों द्वारा सामग्री भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) अथवा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये ई-जेम पोर्टल से क्रय की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार।
उज्जैन जिले के छात्रावासों में क्रय सामग्री
[अनुसूचित जाति कल्याण]
50. ( क्र. 2993 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में कहाँ-कहाँ पर बालक-बालिकाओं के लिए जूनियर, सीनियर, महाविद्यालयीन एवं उत्कृष्ट आवासीय छात्रावास संचालित हो रहे हैं? इनके अतिरिक्त और कौन से छात्रावास संचालित हैं? किस छात्रावास को किसमें समाहित किया गया है? इनमें कितनी-कितनी छात्र-छा़त्राओं की संख्या निर्धारित है? इन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? इनमें कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? इसके क्या नियम निर्देश हैं? इनकी प्रति उपलब्ध करावें। सामग्री क्रय करने के लिए कौन-कौन से नियम निर्देशों का पालन किया गया है? सामग्री किसके द्वारा क्रय की गई? सामग्री क्रय करने में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी जांच किसके द्वारा कराई गई व इसका क्या निष्कर्ष निकला? सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश ''क'' व ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि सामग्री क्रय समिति का गठन किया गया है तो उसमें अध्यक्ष सहित समिति में कौन-कौन है? सूची देवें। तथा विगत 4 वर्षों में क्रय समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई? बैठकों के कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) उज्जैन जिले अंतर्गत 74 छात्रावास संचालित है, छात्रावासों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई छात्रावास संचालित नहीं है। सीनियर बालक छात्रावास नजरपुर (सीट संख्या 30) को विकासखण्ड सीनियर उत्कृष्ट बालक छात्रावास घटिया (सीट संख्या 50) में संचालित किया जा रहा है। उक्त छात्रावास में छात्रों की निर्धारित संख्या कुल 80 है। छात्रावासवार स्वीकृत सीट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। छात्रावासों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास (पलंग, गादी, चादर, तकिया, कम्बल आदि सामग्री), पुस्तकालयय, छात्रावास में विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन एवं आवास (पलंग, गादी, तकिया, कवर आदि सामग्री) पुस्तकालयय, प्रसाधन किट एवं उत्कृष्ट छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग एवं स्टेशनरी की राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। सामग्री क्रय के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' अनुसार है। सामग्री का क्रय विभागीय क्रय समिति द्वारा किया गया। सामग्री क्रय करने के संबंध में किसी तरह की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: जांच निष्कर्ष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्रय समिति का गठन किया गया है। गठित क्रय समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। क्रय समिति की बैठकों के कार्यवाही विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'फ' अनुसार है।
विभाग में प्राप्त विकास कार्य के प्रस्ताव
[अनुसूचित जाति कल्याण]
51. ( क्र. 2994 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में अनु.जा.कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकास कार्य के लिए, किस-किस के द्वारा अनुशंसा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं? इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन से और किस-किस कार्य के कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये? विधानसभावार बतावें। (ख) उज्जैन जिले में कौन-कौन से ग्राम आदर्श ग्राम हैं? आदर्श ग्राम के क्या मापदण्ड हैं? इनमें किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि और कब-कब जारी की गई? किस-किस आदर्श ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए किसके द्वारा कौन-कौन से प्रस्ताव/अनुशंसा पत्र प्रस्तुत किये गये और कौन-कौन से और कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये? कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये? विधानसभावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) की जानकारी विधानसभावार प्रस्तुत करते हुए इनकी स्वीकृति की सम्पूर्ण कार्यवाही की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें तथा जो प्रस्ताव स्वीकृति में नहीं लिए गये उनका सम्पूर्ण विवरण सहित बतावें कि स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण रहा? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत किये गये तथा कौन-कौन से लंबित हैं? लंबित रहने का क्या कारण है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के मापदंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। उज्जैन जिले में योजना अंतर्गत चयनित ग्राम एवं ग्राम पंचायत को जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। योजना अंतर्गत किसी भी प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। प्रश्नांश (ख) के संबंध में सर्वे के आधार पर ग्राम विकास योजना स्वत: तैयार होती है जो जिला स्तरीय अभिसरण समिति के स्तर पर अनुमोदित होती है। किसी के प्रस्ताव/अनुशंसा पर विकास कार्यों को योजना अंतर्गत स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' अनुसार है। बजट की उपलब्धता के आधार पर ही समिति द्वारा कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सरकार द्वारा की गई घोषणा की जानकारी
[पशुपालन एवं डेयरी]
52. ( क्र. 3015 ) श्री जितु पटवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मई 2022 में मुख्यमंत्री जी द्वारा रायसेन, विदिशा और सीहोर के किसानों को एक जोड़ा मुर्रा भैंस खरीदने पर 50 प्रतिशत एवं एस.सी.-एस.टी. के लिए 75 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो बतावें कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए रायसेन, विदिशा और सीहोर को ही क्यों चुना गया? इन जिलों में अप्रैल 2022 की स्थिति में दूध देने वाली गाय और भैंस से प्रतिमाह कितना-कितना दूध प्राप्त हो रहा है? (ग) क्या इन जिलों को इसलिए चुना गया कि यह प्रदेश में दूध उत्पादन में (1) सबसे आगे हैं या (2) सबसे पीछे है? वर्ष 2021 की स्थिति में दूध उत्पादन में इन जिलों का क्रम बताएं। (घ) प्रश्नांश (क) की योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवारों को सब्सिडी दी गई और कितने पैसे खर्च किए गए? जिलेवार खर्चे और लाभार्थी की संख्या का विवरण जन. 2023 की स्थिति में दें। (ड.) प्रश्नाधीन योजना को लागू करने का क्या उद्देश्य है और पायलट प्रोजेक्ट के आठ माह बाद भी इसे अन्य जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) 449 परिवारों को सब्सिडी दी गई है एवं कुल 1122.50 लाख रू. खर्च किए गए हैं। सीहोर - व्यय 450 लाख रूपये लाभार्थियों की संख्या - 180, रायसेन - व्यय 277.50 लाख रूपये लाभार्थियों की संख्या - 111, विदिशा - व्यय 395 लाख रूपये लाभार्थियों की संख्या - 158 (ड.) उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं प्रदेश के प्रति पशु दुग्ध औसत दुग्ध उत्पादन में वृद्वि करना। अभी 4 माह का ही समय हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आलोट खाद गोदाम संबंधी दर्ज प्रकरण
[गृह]
53. ( क्र. 3016 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 10 नवंबर 2022 को आलोट खाद गोदाम पर सर्वर डाउन था? क्या उस वक्त वहां पर किसानों की भारी भीड़ थी तथा वे काफी परेशान हो रहे थे? क्या किसानों ने विधायक मनोज चावला को फोन कर स्थिति से अवगत कराया? क्या विधायक मनोज चावला ने गोदम के प्रबंधक से चर्चा कर किसानों की समस्या हल करने का कहा? क्या उन्होंने गोदाम की शटर उठाकर किसानों को दिखा कर कहा कि आप घबराएं नहीं खाद बहुत हैं, सभी को मिलेगी? (ख) क्या दोपहर 2 बजे मनोज चावला जब खाद गोदाम पर थे, तब एसडीएम वहां पहुंच गई थी और आपस में चर्चा के बाद किसानों को खाद वितरण का काम शुरू किया गया? क्या उसके बाद रात्रि 8:45 बजे कलेक्टर और एसपी वहां पहुंचे और उन्होने मध्यप्रदेश विपणन संघ के प्रबंधक भगतराम यदु पर दबाव बनाकर, दस्तावेजों में हेरफेर करा कर, उनसे विधायक मनोज चावला और साथियों के खिलाफ रात्रि 11 बजे खाद की लूट का प्रकरण दर्ज करवाया? क्या विधायक मनोज चावला पर प्रकरण घटना के 9 घंटे बाद कलेक्टर व एसपी की उपस्थिति में दर्ज हुआ? (ग) क्या कलेक्टर एसपी के दबाव में झूठा प्रकरण दर्ज करवाने के कारण प्रबंधक भगतराम यदु काफी दबाव में थे? क्या भगतराम यदु की पत्नी ने बयान दिया कि सर के दबाव के कारण यह काफी तनाव में थे? यदि हाँ, तो बतावें कि यह सर कौन थे, जो उन्हें झूठे प्रकरण में गवाही देने के लिए दबाव बना रहे थे? (घ) क्या मानसिक तनाव के चलते भगतराम यदु ने 7 फरवरी को खाद गोदाम में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? क्या उनके आत्महत्या करने के कारण का लिखा पत्र तथा उनका फोन नहीं मिला? (ड.) क्या भगतराम यदु के फोन की दिनांक 10 नवंबर 2022 तथा 5 से 7 फरवरी 2023 की कॉल डिटेल निकालकर उसकी जांच की जायेगी तथा उनकी आत्महत्या के जिम्मेदारों पर प्रकरण दर्ज किया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार। (ड.) मर्ग क्रमांक 8/2023 धारा 174 जा.फौ. की जांच में समस्त पहलुओं पर जांच की जावेगी तथा जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
व्यापम घोटाले के जांच की जानकारी
[गृह]
54. ( क्र. 3026 ) श्री
कुणाल चौधरी : क्या गृह
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) पूर्व
विधायक पारस
सकलेचा तथा
अन्य के
आवेदन/शिकायत
पर व्यापम
घोटाले से
संबंधित किस-किस
बिंदु की जांच
पूर्ण हो गई
है तथा किन
बिंदुओं पर
जांच चल रही
है? (ख) व्यापम
में 2008 से 2011 की
पी.एम.टी.
परीक्षा में
रोल नंबर
सेटिंग का फर्जीवाड़ा
व्यापम की
जांच में पाया
गया था, तथा
व्यापम ने
एस.टी.एफ
महानिदेशक को
व्यापम
द्वारा की गई
जांच में पाए
गए फर्जीवाड़ा
करने वाले अभ्यर्थी
पर प्रकरण
दर्ज करने का
कहा था। यदि
हाँ, तो
बतावें कि उन
पर प्रकरण क्यों
नहीं दर्ज
किया गया? (ग) क्या
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
भेजे गये एक
पत्र में दिये
गये निर्देश
के कारण
प्रकरण दर्ज
नहीं किया गया? यदि हाँ, तो उस पत्र
की प्रति दें।
यदि नहीं, तो बतावें
कि प्रकरण कब
दर्ज किया जाएगा? (घ) क्या
सीबीआई को व्यापम
द्वारा उच्चतम
न्यायालय के
निर्देश पर जो
217 प्रकरण
सौपें गये थे, उसमें
पी.एम.टी. 2007
से लेकर 2011 की
परीक्षा
शामिल है या
नहीं? यदि
नहीं, तो
क्या उनमें
घोटालों की
जांच एसटीएफ
द्वारा की जा
रही है या
नहीं की जा
रही है?
गृह
मंत्री ( डॉ.
नरोत्तम
मिश्र ) : (क)
पूर्व
विधायक श्री
पारस सकलेचा
तथा अन्य के द्वारा
व्यापम
घोटाले से
संबंधित
प्रेषित शिकायतों
में मिश्रित
तथ्यों का
समावेश वृहत होने
से जानकारी
दिया जाना
संभव नहीं है।
(ख) संचालक, व्यावसायिक
परीक्षा
मण्डल, भोपाल
द्वारा एसटीएफ
को अतिरिक्त
जांच करने
हेतु पत्र
प्रेषित किया
गया था। जांच
उपरांत
साक्ष्यानुरूप
कार्यवाही की
गई। (ग) जी
नहीं। शेष
प्रश्नांश
उपस्थित
नहीं। (घ) माननीय
उच्चतम
न्यायलय
द्वारा दिए गए
निर्णय में
सीबीआई को
सौपें गए
प्रकरण में
वर्ष 2004 से 2013 तक की
पीएमटी परीक्षा
सम्मिलित है।
प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की सदस्य क्षमता
[जेल]
55. ( क्र. 3027 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 15 वर्षों में किस-किस वर्ष में प्रदेश की चारों श्रेणी की जेलों में आवास क्षमता में कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्ष 2010 तथा 2022 में 31 दिसम्बर की स्थिति में क्षमता से अधिक बंदी का प्रतिशत कितना था? (ख) वर्ष 2017 से 2022 तक 31 दिसम्बर की स्थिति में विचाराधीन कैदी की संख्या कितनी थी? कुल कैदी से उनका प्रतिशत कितना था तथा एक विचाराधीन कैदी औसत कितने दिन जेल में रहा? (ग) खण्ड (ख) अवधि में कैदियों का आयु अनुसार वर्गीकरण सजायाफ्ता, विचाराधीन अन्य कैदी के अनुसार अलग-अलग पुरूष तथा महिला अनुसार बताएं, तथा बतावें कि इस अवधि में 18 से 21 वर्ष तथा 21 से 30 वर्ष आयु में पुरूष तथा महिला में प्रतिवर्ष उल्लेखित कैदियों की श्रेणीवार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (घ) वर्ष 2017 से 2022 तक वर्षवार विभिन्न मद में खर्च की गई राशि बतावें तथा बतावें कि उनमे प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि और कमी हुई, तथा वास्तविक व्यय का कितने-कितने प्रतिशत है? (ड.) प्रश्नाधीन अवधि में भोजन, दवाईयां, बंदी पारिश्रमिक तथा कपड़े बिस्तर टेंट पर प्रति कैदी कितना-कितना खर्च हुआ? वर्षवार बताएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विगत 15 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों की जेलों में आवास क्षमता में हुई वृद्धि का विवरण पुस्तकालयय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। 31 दिसम्बर की स्थिति में वर्ष 2010 तथा 2022 में क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत क्रमश: 22.51 एवं 64.42 था। (ख) वर्ष 2017 से 2022 तक 31 दिसम्बर की स्थिति में विचाराधीन कैदियों की संख्या, उनका प्रतिशत व एक विचाराधीन कैदी की औसतन अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) आयुवार, श्रेणीवार पुरूष व महिला कैदियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार तथा 18 से 21 वर्ष व 21 से 30 वर्ष की आयु के श्रेणीवार पुरूष एवं महिला कैदियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न मद में खर्च की गई राशि, वृद्धि और कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ड.) प्रश्नाधीन मदों में हुए खर्च की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है।
उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[सहकारिता]
56. ( क्र. 3042 ) श्री राकेश मावई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल शहर में प्राथ.सह. उपभोक्ता भण्डार 2008, विराट श्रीकृष्ण प्राथ.सह.उपभोक्ता भण्डार 2010, आरती प्राथ.सह. उपभोक्ता भण्डार 2010, न्यू पूनम महिला प्राथ.सह. उपभोक्ता भण्डार 2010, श्रीकृष्ण प्राथ.सह. उपभोक्ता भण्डार 2014, मां दुर्गा प्राथ.सह.उपभोक्ता भण्डार 2018, गोविंद प्राथ.सह. उपभोक्ता भण्डार 2018, पुष्कर प्राथ.सह.उपभोक्ता भण्डार 2022, में राशन माफियाओं के एक ही परिवार ने सभी राशन दुकानें खरीदी गई? यदि हाँ, तो क्या इसकी जानकारी सहकारिता विभाग को हैं? यदि हाँ, तो क्या सभी सहकारी संस्थाओं को एक ही परिवार द्वारा खरीदने का नियम हैं? यदि हाँ, तो नियमों की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध करायें। यदि एक ही परिवार को सभी राशन दुकानें खरीदी का नियम नहीं है तो क्या इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सभी उपभोक्ता भण्डारों के विक्रय की जानकारी खाद्य विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को नहीं दी गई? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार खरीदी गई सभी राशन दुकानों के निरस्तीकरण की कार्यवाही कब तक की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण देवें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जांच के निर्देश दिए गए है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जांच के निर्देश दिए गए है। शेष प्रश्नांश जांच के निष्कर्ष के अधीन।
आरोपियों पर F.I.R. दर्ज की जाना
[गृह]
57. ( क्र. 3126 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका में लगभग 12-13 करोड़ रूपये के घोटाले में संबंधितों पर बिजुरी थाना जिला अनूपपुर में F.I.R. क्यों नहीं की जा रही है? कारण स्पष्ट करें। (ख) किसके आदेश से F.I.R. न कर संबंधितों को संरक्षण दिया जा रहा है? नाम, पदनाम सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रकरण में F.I.R. कब तक दर्ज की जाकर गिरफ्तारियां कर ली जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) F.I.R. दर्ज न कर घोटाले के आरोपियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिये विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन अनुसार संबंधित शिकायत की जांच विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा संभाग द्वारा की जा रही है। प्रकरण का निराकरण लोकायुक्त संगठन द्वारा की जा रही जाँच पर आधारित रहेगा। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश ''क'' के आलोक में प्रश्नांश ''ख'' उपस्थित नहीं होता। (ग) पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के प्रतिवेदन अनुसार संबंधित शिकायत की जांच विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त रीवा संभाग द्वारा की जा रही है। प्रकरण का निराकरण लोकायुक्त संगठन द्वारा की जा रही जाँच पर आधारित रहेगा। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के अनुरूप।
रिक्त पदों की जानकारी
[गृह]
58. ( क्र. 3174 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस विभाग में अप्रैल 2021 से अब तक कितने उपनिरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? क्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की जनवरी एवं जुलाई माह में (रिव्यू मार्च एवं सितम्बर में) वर्तमान रिक्त पदों के अनुपात में चालू वर्ष के अंत तक उच्चतर पद से सेवानिवृत्त (रिक्त) होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को जोड़कर कुल संख्या में 25% अतिरिक्त पद से वृद्धि कर उपयुक्तता सूची बनाने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) डी.पी.सी. का समय जुलाई 2021, रिव्यू सितम्बर 2021, जनवरी 2022, रिव्यू सितम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 के संबंध में समयावधि में कुल रिक्त पदों की संख्या, वर्ष के अंत तक रिक्त पदों के 25% जोड़ने के बाद कुल पदों की संख्या, उपनिरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर प्रभार देने हेतु जारी किये गये कुल पदों की संख्या, शेष पूर्ति हेतु रिक्त पदों की कुल संख्या एवं उक्त रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने के कारण की विस्तृत जानकारी उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर दें। (ग) प्रश्नांश उल्लेखित जीओपी का पालन न करने हेतु कौन दोषी है? क्या वर्तमान में जिलों में रिक्त निरीक्षकों के पदों पर उपनिरीक्षकों को पदोन्नत कर कार्यवाहक निरीक्षक बनाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) अप्रैल 2021 से अब तक कुल 195 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। जी हाँ। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जुलाई 2021 से जनवरी 2023 तक उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर अब तक कुल 195 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक बनाया गया है। वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या 469, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति पात्रता एवं नियमानुसार की जा रही है। (ग) जीओपी का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में जिलों में रिक्त निरीक्षकों के पद पर उप निरीक्षकों को कार्यवाहक प्रभार प्रदान किये जाने की कार्यवाही पात्रता एवं नियमानुसार की जा रही है।
मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अमले की कमी
[चिकित्सा शिक्षा]
59. ( क्र. 3187 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में कौन-कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने-कितने पद रिक्त हैं? भरे पदों पर कब-कब से कौन-कौन कार्यरत है? (ख) वर्तमान में विश्वविद्यालय में आउटसोर्स व्यवस्था के अंतर्गत कितने-कितने कर्मचारियों की सेवायें ली जा रही हैं? किस-किस आउटसोर्सकर्मी की क्या-क्या शैक्षणिक योग्यता हैं व किस-किस आउटसोर्सकर्मी को कौन-कौन से कार्य सौंपे गए हैं? (ग) क्या विश्वविद्यालय की स्थापना से आज दिनांक तक स्वीकृत पदों को न भरे जाने के कारण प्रदेश के एक मात्र शासकीय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यों जैसे संबद्धता/नामांकन/परीक्षा इत्यादि में कठिनाइयाँ क्या रही हैं एवं परीक्षाएं व परिणाम इत्यादि में अत्यंत देरी हो रही हैं, जिससे छात्र अत्यंत परेशान है एवं समय समय पर ज्ञापन/धरना/प्रदर्शन करते आ रहे हैं? (घ) उक्त प्रादेशिक महत्व के विश्वविद्यालय में विगत 10 वर्षों में स्वीकृत रिक्त पदों को न भर पाने के क्या कारण हैं? (ड.) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) विश्वविद्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से निम्न संख्या में कर्मचारी कार्यरत है- 1. कम्प्यूटर ऑपरेटर-58, 2. प्यून-63, कर्मचारियों एवं उन्हें सौंपे गए कार्य की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। उक्त कर्मचारियों को हाईटस कंपनी द्वारा योग्यता के अनुसार नियुक्त किया गया है। अनुबंध की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते है, जो कि प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) प्रश्नांश ''घ'' में उत्तर समाहित है।
नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रार पद हेतु योग्यता
[चिकित्सा शिक्षा]
60. ( क्र. 3188 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार पद हेतु क्या क्या योग्यताएं/अर्हताएं निर्धारित हैं? नियम/विनियम सदन के पटल पर रखें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों संस्थाओं में रजिस्ट्रार के पद पर विगत 10 वर्षों में कब-कब, किन किन व्यक्तियों को नियुक्त/पदस्थ किया गया? उनकी क्या-क्या योग्यताएं/अर्हताएं थी? नियुक्त/पदस्थ किये जाने की सम्पूर्ण नस्तियां सदन के पटल पर रखे। (ग) क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1080/2022 में पारित आदेश दिनांक 23/08/2022 में मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार को पद से निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश के विरुद्ध रजिस्ट्रार, नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल की हैसियत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी क्रमांक 3277/2023 दायर करने हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई अनुमति दी गयी है? यदि हाँ, तो नस्ती सदन के पटल पर रखें। (घ) क्या शासन/विभाग की अनुमति के बगैर माननीय उच्च न्यायालय के निलंबित किये जाने के आदेश के विरुद्ध निलंबित रजिस्ट्रार श्रीमती सुनीता शिजू द्वारा रजिस्ट्रार मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल की हैसियत से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की जा सकती थी? यदि हाँ, तो नियम बतावें? यदि नहीं, तो शासन बगैर अनुमति के ''रजिस्ट्रार'' पदनाम से एस.एल.पी दायर करने वाली उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एवं पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रार पद हेतु योग्यताएं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एवं पैरामेडिकल कौंसिल में रजिस्ट्रार पद विगत 10 वर्षों में नियुक्त व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
10वीं विसबल को आरक्षित भूमि का आवंटन
[गृह]
61. ( क्र. 3203 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद् मकरोनिया क्षेत्र में 10वीं विसबल सागर को राजस्व विभाग द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई है? कब-कब की गई थी? (ख) क्या 10 वीं विसबल को आरक्षित भूमि से/शासकीय भूमि से वटालियन एवं आमजन के लिये आवागमन हेतु पहुंच मार्ग है? यदि हाँ, तो इन मार्गों का निर्माण कब हुआ था? जानकारी देवें। (ग) क्या 10वीं विसबल को आरक्षित/आवंटित भूमि पर वर्षों से कई परिवार अपना मकान बनाकर रह रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इन परिवारों को हटाये/विस्थापित करने हेतु बटालियन द्वारा कोई पत्र जारी किया गया है/कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें। (घ) यदि हाँ, तो वर्षों से काबिज परिवारों एवं आवागमन हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही न करते हुये एवं इन परिवारों को विस्थापन की कार्यवाही न करते हुये जिला प्रशासन से उक्त समस्या का निराकरण कराया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 15.05.1963, 19.04.1963 एवं 29.04. 1963 को 316.35 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। (ख) जी हाँ। वर्ष 1961 के पूर्व से प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सेनानी 10वीं वाहिनी विसबल सागर ने समय-समय पर उक्त आवंटित भूमि पर झोपड़ी कच्चे-पक्के मकान बना कर रहे परिवारों को नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सागर की ओर पत्र लेख किए गए हैं। (घ) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आवासीय परिसरों के निर्माण एवं संचालन
[जनजातीय कार्य]
62. ( क्र. 3207 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मनावर विकासखंड में प्रश्न दिनांक तक भी एकलव्य आवासीय-परिसर भवन का निर्माण-कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? निर्माण कार्य पूर्णकर छात्रों के आवासीय सुविधा प्रारंभ करने की क्या तिथि निर्धारित है? कब तक निर्माण कार्य पूर्णकर स्टूडेंट्स को आवासीय-सुविधा दी जाएगी? समय-सीमा बताएं। कोई आवास-परिसर नहीं होने की स्थिति में स्टूडेंट्स को वर्तमान में आवास के लिए क्या विकल्प दिया गया है, यदि नहीं, दिया गया है तो क्यों? (ख) उमरबन विकासखंड अंतर्गत उपड़ी में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी कन्या शिक्षा परिसर के लिए प्रश्न-दिनांक तक भी भूमि आवंटन नहीं कर निर्माण-कार्य प्रारंभ नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? किसकी क्या जवाबदेही तयकर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? कब तक कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण-कार्य पूर्ण होगा? (ग) धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन, रतलाम जिले के समस्त शासकीय आवासीय परिसरों/छात्रावासों में फिल्टरयुक्त शुद्ध पेयजल, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य-चेकअप एवं अन्य सुविधाओं की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए प्रति-छात्रावास कितने सुरक्षागार्ड नियुक्त हैं, छात्र-छात्राओं की रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण भोजन का साप्ताहिक मेन्यू भोजन की क्वालिटी/क्वांटिटी निरीक्षण व्यवस्था का विगत पांच वर्षों का छात्रावासवार, दिनांकवार ब्यौरा देवें। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) के छात्रावासों में सुरक्षा गार्ड, रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण, भोजन की क्वालिटी/क्वांटिटी परीक्षण की व्यवस्था नहीं है तो क्यों, छात्र-छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ करने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक उक्त सुविधाएं दी जाएगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गौ-अभयारण्य के संचालन में भ्रष्टाचार
[पशुपालन एवं डेयरी]
63. ( क्र. 3211 ) श्री महेश परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की सभी कार्यशील गौ-शालाओं को प्रति गौवंश 20 रुपये प्रति दिवस के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि केवल 20 रुपये प्रति गौवंश ही दिया जा रहा है तो क्या सलारिया में प्रतिदिन 71 रुपये प्रति गौवंश के साथ 472.5 हेक्टेयर शासकीय भूमि, अभयारण्य के लिए 70 लाख रुपये, 10 वर्षों तक स्टाफ, डीजल, बिजली, वाहन अनुरक्षण सहित 5 करोड़ रुपये भूसा गौदाम के लिए के साथ पूर्ण कालिक पशु चिकित्सक उपलब्ध कराने का अनुबंध किया है? (ग) क्या पथमेड़ा ट्रस्ट के अनुबंध में प्रत्येक माह की 10 तारीख को 71 रुपये प्रति गौवंश देने एवं 03 माह की राशि का भुगतान अग्रिम देने का अनुबंध हुआ है? (घ) पथमेड़ा ट्रस्ट से पशुधन संवर्धन बोर्ड ने अरबों रुपये की शासकीय संपत्ति को ठेके पर देते समय किये अनुबंध के स्टांप पर क्या वैल्यूएशन की है? क्या यह भी सही है कि वैल्यूएशन और गाइड-लाइन के अनुरूप अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुका कर राजस्व को हानि हुई है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) क्रियाशील गौ-शालाओं को रू. 20/- प्रति गौवंश प्रति दिवस के अतिरिक्त सहायता दिए जाने के प्रावधान है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जी नहीं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास, पथमेड़ा, राजस्थान से गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र, सालरिया, त. सुसनेर, जिला आगर मालवा के संचालन में सहभागिता हेतु अनुबंध अनुसार प्रावधान है। अभयारण्य की समस्त शासकीय सम्पत्ति पर शासन का ही अधिपत्य है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवैध शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री
[गृह]
64. ( क्र. 3221 ) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक अवैध शराब सहित अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के कुल कितने प्रकरण पुलिस एवं अन्य माध्यमों से दर्ज किये गये हैं? विधान सभावार विवरण देवें एवं विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत ऐसे कितने आपराधिक श्रेणी के व्यक्ति हैं जो एक से अधिक गंभीर अपराधों में पंजीबद्ध एवं पुलिस की पहुंच से बाहर हैं? नामवार/दर्ज प्रकरणवार विस्तृत विवरण देवें। (ख) आसामाजिक तत्वों एवं पुलिस प्रताड़ना के कारण सागर जिले में जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिसमें व्यक्ति मृत हुए हैं? नामवार/थानावार विस्तृत विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जैसीनगर थाना, देवरी थाना, महराजपुर थाना एवं मकरोनिया थाना एवं जिले के अन्य थानों में हुई मौतों के संबंध में विभाग द्वारा किन-किन अधिकारियों/व्यक्तियों को दोषी मानते हुए कार्यवाही की गई है? कृत कार्यवाही का विस्तृत विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले थानों में एक से अधिक गंभीर अपराध की श्रेणी में दर्ज अपराधियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो प्रस्तावित कार्यवाही एवं समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत एक से अधिक गंभीर अपराधों में पंजीबद्ध आपराधिक श्रेणी के कोई भी अपराधी पुलिस पहुंच से बाहर नहीं हैं। (ख) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के जांचाधीन दो प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) जी हाँ प्रश्नांश "क" अनुसार देवरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाले थानों में एक से अधिक गंभीर अपराध घटित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पुस्तकालय में परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों हेतु संचालित योजनाएं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
65. ( क्र. 3224 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं, उन योजनाओं में विगत 5 वर्षों में कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आवंटित राशि से कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई? योजनावार, मदवार, जिलावार जानकारी देवें। राशि का व्यय अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र रैगाँव में कितना-कितना किया गया? योजनावार, वर्षवार बतायें। (ख) क्या शासन द्वारा इन वर्गों हेतु संचालित योजनाओं में आवंटित राशि का व्यय अनियमित तरीके से अन्य मदों/कार्यों में मनमाने तरीके से किया जा रहा है? यदि नहीं, तो यह बतावें कि प्रश्नांश 'क' अनुसार योजनावार, मदवार आवंटित राशि में से व्यय, अन्य मदों में किन नियमों के तहत किया गया है? नियम की प्रति देवें। (ग) क्या प्रदेश (उदाहरणार्थ - सतना जिले में दिनांक 9/2/2023 को एकलव्य विद्यालय मैहर में छात्रों के साथ हुई घटना), में उक्त वर्ग के साथ निरंतर घटनायें हो रही हैं? दिनांक 01-01-2021 से प्रश्न दिनांक तक हुई घटनाओं की जानकारी/जांच प्रतिवेदन की प्रति एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश 'क', 'ख', 'ग' अनुसार जिले को आवंटित राशि में से आरक्षित विधानसभा क्षेत्र रैगाँव में तुलनात्मक रूप से व्यय राशि की मात्रा अत्यंत न्यून होने का कारण स्पष्ट करें। साथ ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कब तक कराया जायेगा? आरक्षित विधानसभा में ऊर्जीकरण, बस्ती विकास जैसी योजनाओं की राशि व्यय के निर्देश कब-तक जारी किये जायेंगे? नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्मार्ट क्लास उपकरणों की खरीदी
[जनजातीय कार्य]
66. ( क्र. 3234 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए स्वीकृत राशियों का जिलावार विवरण दें। ये राशियां किस-किस मद की हैं? (ख) स्मार्ट क्लास के लिए खरीदे गये उपकरणों की स्पेसिफिकेशनवार निविदा-कार्यादेश, उपकरणों की कंपनी, खरीदी दर, भौतिक सत्यापन, सामग्री बेचने वाली कंपनी का नाम-पता और भुगतान का जिलावार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) जिला डिंडौरी सहित अन्य जिलों की स्मार्ट क्लास उपकरणों की खरीदी के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग को प्राप्त समस्त शिकायतों का विवरण दें। कहाँ-कहाँ अनियमितता पाई गई? जानकारी देवें। (घ) प्राप्त शिकायतों पर जांच प्रतिवेदन और दोषियों पर कार्यवाही की जानकारी दें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गौ-शालाओं का संचालन
[पशुपालन एवं डेयरी]
67. ( क्र. 3235 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर कितनी गौ-शालाएं स्थापित की गई हैं? गौ-शालाओं के संचालन, गौ-शालाओं में गायों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) उक्त गौ-शालाओं में वर्तमान में कितनी-कितनी गायें रखी गई हैं एवं विभाग के किन-किन डॉक्टरों द्वारा उन गौ-शालाओं में जाकर टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गईं? गौ-शालावार जानकारी दी जाये। (ग) क्या शासन द्वारा इन गौ-शालाओं के स्थापना हेतु भूमि अथवा अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है? पृथक-पृथक जानकारी दी जाए। (घ) शासन द्वारा विगत तीन वर्षों में गौ-शालाओं को उनके पालन पोषण हेतु प्रति गाय के मान से कितनी धन राशि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? विस्तृत जानकारी गौ-शालावार देवें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। गौ-शालाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) बजट की उपलब्धता के अनुसार गौ-शालाओं में उपलब्ध गौवंश के भूसा दाना हेतु रू. 20/- प्रतिदिन प्रति गौवंश के मान से राशि प्रदाय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
सिवनी विधानसभा अंतर्गत थानों में घटित अपराध
[गृह]
68. ( क्र. 3236 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के आने वाले थानों के अंतर्गत सूचीबद्ध/निगरानी बदमाश/अपराधी कौन-कौन हैं? उनके नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अपराधियों के विरूद्ध कितने-कितने मामले दर्ज हैं? उनमें से कितने जेल में हैं एवं कितने बाहर हैं? (ग) उपरोक्तानुसार 1 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किस थाना अंतर्गत कौन से अपराध कितनी संख्या में घटित हुए हैं? उनमें से किस-किस अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी किन कारणों से नहीं हो सकी है तथा किस-किस अपराध की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले किन-किन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त थाना अंतर्गत मोबाइल चोरी होने, लूटने एवं गुम होने के कितने-कितने मामले दर्ज किये गये हैं? उनमें किस थाना क्षेत्रान्तर्गत कितने-कितने मोबाइल बरामद कर किन-किन आवेदनकर्ताओं को उनके मोबाइल वापिस किये गए एवं कितने मोबाइल किन कारणों से बरामद नहीं किये गये हैं? क्या उक्त क्षेत्रों में मोबाइल चोर गैंग सक्रिय हैं, जो विशेषकर हाट-बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चुरा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या पुलिस ने मोबाइल चोरी/गुम होने के मामले में पुलिस की उदासीनता/लापरवाही के लिए किन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' में समाहित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। विवेचना में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही ''निरंक'' है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। अभी तक ऐसा मोबाइल चोर गैंग पुलिस के संज्ञान में नहीं आया है। मोबाइल चोरी/गुम होने वाले मामले में पुलिस की उदासीनता/लापरवाही नहीं होने से पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरुद्ध विवेचना
[गृह]
69. ( क्र. 3243 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित भोपाल के अध्यक्ष जागृत प्रभात मिश्रा के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण के खारजी क्रमांक 28/20 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा निरस्त कर थाना बागसेवनिया को पुनः विवेचना के आदेश दिए गये हैं? यदि हाँ, तो विवेचना अधिकारी कौन हैं एवं विवेचना कब तक पूर्ण की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्या मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड दवा निर्माता कंपनी द्वारा पुलिस कमिश्नर भोपाल को एवं सागर पुलिस अधीक्षक को शिकायतकर्ता गरिमा शांडिल्य द्वारा जन औषधि संघ के विरुद्ध धोखाधड़ी की शिकायत की गई है यदि हाँ, तो उपरोक्त विषय में क्या कार्यवाही की गई है? क्या जन औषधि संघ के विरुद्ध लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण को शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त शिकायत कब से लंबित हैं और उन पर क्या जांच चल रही है और जांच पूर्ण कर कब तक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में खारजी क्रमांक 28/20 को निरस्त नहीं किया गया बल्कि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन को स्वीकृत न करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा पुनः विवेचना के निर्देश दिये हैं। प्रकरण की विवेचना श्री संजीव कुमार चौकसे, निरीक्षक थाना प्रभारी बागसेवनिया भोपाल द्वारा की जा रही है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दोषियों के विरूद्ध साक्ष्य अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना की जा रही है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) पुलिस आयुक्त भोपाल को मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड, दवा निर्माता कंपनी द्वारा तथा अन्य शिकायतकर्ता गरिमा शांडिल्य द्वारा जन औषधि संघ के विरूद्ध धोखाधड़ी की शिकायत नहीं की गई है। यद्यपि आवेदिका गरिमा शांडिल्य द्वारा पुलिस अधीक्षक सागर को अनावेदकगण जागृत प्रभात मिश्रा, अध्यक्ष/चेयरमैन जन औषधि संघ भोपाल, शैलेष तिवारी, दुर्गेश गौतम, जनरल मैनेजर, जन औषिधि केंद्र भोपाल एवं लोके उर्फ आशू सेंगर के विरूद्ध धोखाधड़ी का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर थाना मकरोकनिया जिला सागर में अपराध क्रमांक 103/2023 धारा 406, 420 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। शेष प्रश्नांश की जानकारी लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित है।
जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरुद्ध जांच
[सहकारिता]
70. ( क्र. 3244 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरुद्ध जिला उप पंजीयक सहकारिता भोपाल के द्वारा मुख्यालय को वर्ष 2023 की जांच प्रस्तुत की गई है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम हाँ तो क्या उपरोक्त क्रम में जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें एवं जांच प्रतिवेदन में कौन-कौन दोषी पाए गए? संस्था एवं दोषियों के विरुद्ध क्या प्रमाण पाए गए हैं? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या संस्था का संचालक मंडल को हटाया जाएगा और प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी? यदि हाँ, उक्त कार्यवाही कब तक की जाएगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरूद्ध उप पंजीयक सहकारिता भोपाल के द्वारा मुख्यालय को अंतरिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। (ख) जांच प्रतिवेदन अंतरिम स्वरूप का होने के कारण अंतिम/पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार, शेष प्रश्नांश जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षाधीन, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लंबित शिकायती आवेदनों पर कार्यवाही
[गृह]
71. ( क्र. 3247 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला अंतर्गत पुलिस थाना नरसिंहगढ़ में 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने शिकायती आवेदन प्राप्त हुए तथा प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने आवेदन हैं, जिसमें प्रकरण दर्ज नहीं किए गए हैं? कारण सहित लंबित आवेदनों की सूची सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या पुलिस थाना नरसिंहगढ़ में दिनांक 01.05.2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, कपड़ा मंत्री सहित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध मिथ्या, भ्रामक एवं प्रतिष्ठा धूमिल करने के सुनियोजित आशय से फेसबुक पोस्ट डालने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायती आवेदन मंडल अध्यक्ष भाजपा नरसिंहगढ़ द्वारा दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्न दिनांक तक थाना नरसिंहगढ़ द्वारा उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन दोषी है तथा क्या शासन दोषियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के साथ-साथ उक्त शिकायती आवेदन से संबंधित लोगों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आगामी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) कुल प्राप्त शिकायत-889, जिसमें से 238 में अपराध पंजीबद्ध हुआ, 03 शिकायत आवेदन पर गुम इंसान पंजीबद्ध है एवं 645 शिकायत पत्रों को नस्तीबद्ध किये गये व 03 शिकायत लंबित हैं, जिन पर प्रकरण दर्ज नहीं किये गये। (ख) थाना नरसिंहगढ़ में दिनांक 01.05.2020 को आवेदक श्री सतेन्द्र सिंह राठौर मंडल अध्यक्ष भाजपा नरसिंहगढ़ द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि अंकिता जोशी पुत्री अरविंद जोशी द्वारा भारतीय जनता पार्टी तथा माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, वित मंत्री रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के विरूद्ध फेसबुक पर मिथ्या भ्रामक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली गई थी के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था परंतु आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 28.05.2020 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि अंकिता जोशी द्वारा आवेदक व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगने पर आवेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 25.01.2023 को आवेदक सुनील वर्मा द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप पर अनर्गल मिथ्या एवं विवादास्पद पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति अंकिता जोशी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 25.01.2023 को आरोपी 1. अंकिता जोशी, 2. रवि शर्मा उर्फ टीटू शर्मा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 51/23 धारा 505 (2), 34 पंजीबद्ध किया गया, जो विवेचनाधीन है।
भंडारण गोदामों का निर्माण
[सहकारिता]
72. ( क्र. 3248 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पास खाद भंडारण हेतु भंडारण गोदाम प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध है व उनका निर्माण कब हुआ था एवं प्रश्न दिनांक तक उक्त गोदामों की जीर्ण-शीर्ण आदि की अद्यतन स्थिति क्या है तथा किन-किन संस्थाओं के पास भंडारण गोदाम किन कारणों से नहीं है? बतावें एवं कब तक जीर्ण-शीर्ण गोदामों की मरम्मत अथवा नवीन गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में एक जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक सहकारिता विभाग द्वारा अथवा खाद्य विभाग व कृषि विभाग की योजनाओं से कब-कब, कहाँ-कहाँ, कितनी क्षमता व लागत के भंडारण गोदामों का निर्माण करवाया गया तथा निर्माण उपरांत उक्त गोदामों को किन-किन सहकारी संस्थाओं को सौंपा/आवंटित किया गया? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 10403 दिनांक 20.12.2022 से सहकारी संस्था ढाबला के ग्राम पनवाड़ी में गोदाम निर्माण हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक गोदाम निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या व कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पास खाद भंडारण हेतु भंडारण गोदाम प्रश्न दिनांक तक 26 उपलब्ध है। फण्ड्स एवं भूमि के अभाव में 01 संस्था के पास भण्डारण गोदाम उपलब्ध नहीं है। संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत ही मरम्मत अथवा नवीन गोदाम निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में 03 सहकारी संस्थाओं के गोदाम निर्माण करवाये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। कार्यालय आयुक्त सहकारिता द्वारा दिनांक 13.02.2023 से स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
वक्फ संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
73. ( क्र. 3252 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन औकाफे आम्मा मुतवल्ली कमेटी भोपाल के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध किरायेदारी परिवर्तन की आड़ में बेशकीमती अचल वक्फ संपत्तियों का अवैध हस्तांतरण कर लगभग राशि 2, 76, 62, 978/- रूपये की अपूर्णीय क्षति पहुँचाने के कारण संकल्प क्रमांक 23 दिनांक 25.02.2019 को पारित कर आपराधिक अभियोजन हेतु प्रस्ताव शासन/ई.ओ.डब्ल्यू. को भेजा गया था? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के विरूद्ध ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 27.02.2019 को 501227/- रूपये की आर.आर.सी. तथा संपरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 1396412/- रूपये की आर.आर.सी. दिनांक 12.03.2020 को वक्फ बोर्ड द्वारा वसूली हेतु तहसीलदार भोपाल को भेजी गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर से तथा ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। तत्कालीन अध्यक्ष से राशि 501227/- की वसूली हेतु दिनांक 27.02.2019 को तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल को आर.आर.सी जारी की गई थी। दिनांक 12.03.2020 को कार्यालय वक्फ बोर्ड द्वारा तहसीलदार भोपाल को आर.आर.सी जारी नहीं की गई बल्कि संपरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर म.प्र. वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री शौकत मोहम्मद खान एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यालय वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 11.03.2020 को नोटिस जारी कर संपरीक्षा शुल्क राशि 1396412/- शासकीय कोष में जमा करने हेतु लिखा गया था। (ख) आपराधिक अभियोजन हेतु म.प्र. वक्फ बोर्ड से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रकियाधीन है। शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
पंजीबद्ध अपराध पर कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
74. ( क्र. 3253 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वक्फ मस्जिद रहमत, घोड़ा नक्कास रोड, भोपाल, वक्फ रजिस्ट्रेशन क्रमांक 425/503 धार्मिक प्रयोजन इबादत दर्ज है के विपरीत नियम विरूद्ध अन्य प्रयोजन हेतु तत्कालीन अध्यक्ष/सचिव द्वारा उक्त मस्जिद की छत 4910 वर्गफीट है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 86 लाख है की किरायेदारी पट्टा नियम का उल्लंघन कर 15000/- महीने पर गुपचुप कर दिए जाने के कारण थाना हनुमानगंज में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वक्फ मस्जिद हमीदिया रोड जिसकी कीमत लगभग 8 करोड़ 36 लाख रूपये है, वक्फ पट्टा नियम 2014 का उल्लंघन कर 8 लोगों को नगण्य किरायेदारी आवासीय अस्थाई पट्टे दिये जाने के कारण थाना शाहजहांनाबाद में धारा 409 के तहत तथा अपराध क्रमांक 0072, दिनांक 15/02/2019 को वक्फ सम्पत्ति की हेराफेरी के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध है? यदि हाँ, तो वक्फ अधिनियम के तहत क्या अध्यक्ष/सचिव लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, ने पद का दुरूपयोग कर लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। मस्जिद रहमत, घोड़ा नक्कास रोड, भोपाल, वक्फ रजिस्ट्रेशन क्रमांक 425/503 के छत 4910 वर्गफिट की किरायेदारी नहीं की गई है, परंतु उक्त वक्फ के एक अंश भाग पर जो मस्जिद से हटकर है, की छत की किरायेदारी 15, 000/- रूपये महीने पर नियम विरूद्ध किये जाने के कारण थाना हनुमानगंज में एफ.आई.आर दर्ज कराई गई थी। (ख) जी हाँ। वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 101 (2) के तहत अध्यक्ष/सचिव लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। शेष न्यायालयीन विषय है। (ग) तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई। मान. उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक W.P 8306/2019 दिनांक 04.05.2019 एवं प्रकरण क्रमांक W.P 10793/2019 दिनांक 20.06.2019 में अंतरिम आदेश पारित कर वादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने के निर्देश के तहत कार्यवाही लंबित है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मुख्यमंत्री जनसेवा अंतर्गत पेंशन की पात्रता
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
75. ( क्र. 3259 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जनसेवा अंतर्गत नरसिंहपुर विधानसभा एवं जिले में कितने लोगों को पेंशन प्रदान की जा रही है और कौन-कौन सी पेंशन दी जा रही है? जानकारी प्रदान करें। (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा अंतर्गत नरसिंहपुर विधानसभा एवं जिले में कितने लोग पात्र हैं? कितने लोग अपात्र पाये गये हैं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री जनसेवा के तहत नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 4374 पेंशन स्वीकृत हुई है एवं जिले में कुल 7954 पेंशनर को पेंशन प्रदान की जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा अंतर्गत नरसिंहपुर क्षेत्र में कुल आवेदन 4707 प्राप्त हुए, जिसमें से 4374 पेंशन आवेदक पात्र हैं और 333 पेंशन आवेदक अपात्र हैं एवं जिले में कुल आवेदन 9114 प्राप्त हुए, जिसमें से 7954 पेंशन आवेदक पात्र हैं और 1160 पेंशन आवेदक अपात्र हैं।
आपराधिक मामलों में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पदस्थापना
[गृह]
76. ( क्र. 3260 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में माह जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में उज्जैन संभाग में विभाग अंतर्गत ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभिन्न पुलिस थानों पर विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त भी वे वर्षों से अपने पद पर पदस्थ हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाये गये मामलों में नीमच जिले में ऐसे कौन-कौन पुलिसकर्मी हैं, जिनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त भी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करते हुए उन्हें एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने पर स्थानांतरित किया गया है? स्थानांतरण आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुलिसकर्मीवार दर्ज आपराधिक प्रकरण का क्रमांक एवं धाराओं सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कब तक न्यायालयीन एवं विभागीय कार्यवाही आदेशित की जावेगी? (घ) क्या शासन ऐसे अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों को श्रेय देने एवं उन्हें अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में विस्तृत ब्योरा दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उपजाति शाक्य मौर्य को पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
77. ( क्र. 3263 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है? यदि हाँ, तो अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा आवेदक रामनारायण मौर्य निवासी ग्राम स्लिमनाबाद का आवेदन पंजीयन क्र. (RS/450/ 0106/33/2021) को निरस्त क्यों किया गया, जबकि पुत्र विजय मौर्य का जाति प्रमाण-पत्र (RS/450/0118/72/2021) को जारी किया गया है और विजय मौर्य की पुत्री नम्रता मौर्य का आवेदन (RS/450/122/18/2021) निरस्त कर दिया गया, क्यों? (ख) यदि मध्यप्रदेश में काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है तो अनुविभागीय अधिकारी बहोरिबंद द्वारा आवेदक रामनारायण मौर्य और नम्रता मौर्य का आवेदन (RS/450/122/18/2021) निरस्त क्यों किया गया? इसमें दोषी अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या मध्यप्रदेश के अन्य जिले में भी काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं? यदि हैं तो क्यों और यही अन्य जिले में भी काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे है तो अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा आवेदक रामनारायण मौर्य, नम्रता मौर्य का आवेदन (RS/450/122/18/2021) को क्यों निरस्त किया गया है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश में काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को केवल सिवनी एवं बालाघाट जिलों हेतु पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है। इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है। (ख) मध्यप्रदेश में काछी जाति की उपजाति शाक्य मौर्य को केवल सिवनी एवं बालाघाट जिलों हेतु पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है। इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चंदेरी थाना में की गई शिकायतों पर कार्यवाही
[गृह]
78. ( क्र. 3266 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एम. हेल्पलाइन 181 पर की गई शिकायत जन समस्या के समाधान के लिए है? यदि हाँ, तो चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय के कार्यकाल से लेकर आज दिनांक तक 181 संबंधी कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं? कार्यवाही सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या चन्द्रभान सिंह लोधी पत्र तुलाराम लोधी, ग्राम हिरावल द्वारा शिकायत नंबर 20480098, सी.एम. हेल्पलाइन नंबर 181 पर संबंधित थाना चंदेरी के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत में दिनांक 14.01.2023 को चन्द्रभान सिंह लोधी के पिता श्री तुलाराम लोधी के बुजुर्ग एवं बीमार पिता को 181 पर की गई शिकायत वापस लेने हेतु घर से उठाकर पूरी रात थाना चंदेरी में बिठाया गया, जिससे उनका पुत्र चन्द्रभान लोधी शिकायत वापस ले ले। (ग) प्रश्नांश "ग" के तारतम्य में किसी भी व्यक्ति को बगैर F.I.R के संपूर्ण रात्रि थाने में बैठाना किस नियम के तहत आता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की सी.एम. हेल्पलाइन 181 की योजना, जिससे सीधे संबंधित की समस्या का निराकरण होता है, उसको दबाव डालकर बंद कराना क्या सही है? यदि नहीं, तो संबंधित चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी और यदि की जावेगी तो कब तक की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय के कार्यकाल दिनांक 13/07/21 से 20/02/23 तक कुल 613 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 607 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण हुआ है, शेष 06 शिकायतें विभिन्न लेवलों पर लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। शिकायतकर्ता चन्द्रभान सिंह लोधी पुत्र श्री तुलाराम लोधी, निवासी ग्राम हिरावल द्वारा दिनांक 04/01/2023 को शिकायत क्रं 20480098 पर गई थी कि थाने पर 06 माह पूर्व आवेदन दिया था। आवेदक के द्वारा थाने पर कोई आवेदन नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता को शिकायत के निराकरण हेतु दिये गये संपर्क नंबर से शिकायतकर्ता व पिता श्री तुलाराम लोधी को थाने में आने हेतु सूचित किया गया था। आवेदक द्वारा 03 वर्ष पूर्व का लेनदेन होना बताया जो दिनांक 15/01/2023 को अपने पिता के साथ थाना आए, शिकायतकर्ता से शिकायत के संबंध में कथन लिये गये। शिकायतकर्ता का मामला असंज्ञेय होना पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया गया। किसी राजनैतिक व्यक्ति के कहने पर सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत की थी। इस संबंध में शिकायतकर्ता व उसके पिता तुलाराम लोधी के कथन लिये गये। शिकायतकर्ता के पिता तुलाराम लोधी को थाने पर नहीं बैठाया गया। पुलिस रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं एस.डी.ओ.पी. चन्दोरी में भी आवेदन नहीं देना पाया गया। इस संबंध में एस.डी.ओ.पी. चन्देरी से मामले का परीक्षण कराया गया तो फरियादी चन्द्रभान लोधी द्वारा शपथ-पत्र में स्वयं थाने पर बैठाने के आरोप से इंकार किया है। स्वयं की मर्जी से शिकायत वापस लेना बताया है। (ग) पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को थाने पर अवैधानिक रूप से नहीं बैठाया गया, न ही किसी व्यक्ति पर कोई शिकायत वापस लेने का दबाव बनवाया। इस संबंध में किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की है।
नियम विरूद्ध पदस्थापित कर्मचारी का स्थानांतरण
[जनजातीय कार्य]
79. ( क्र. 3268 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रमुख सचिव एवं आयुक्त जनजाति का कार्य विभाग/ अनुसूचित जाति कल्याण म.प्र. को प्रेषित पत्र क्र.बी.पी.एल./2023/आर.एम. दिनांक 03.02.2023 प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) पत्र में उल्लेखित कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति कलेक्टर मुरैना के आदेश क्र. 24/आ.ज.क./स्था./88/1036 मुरैना दिनांक 19.11.1988 के द्वारा द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर सहरिया विकास अभिकरण में की गयी? यदि हाँ, तो क्या श्योपुर जिला पृथक होने के बाद मुरैना में सहरिया विकास अभिकरण संचालित है? यदि नहीं, तो उपरोक्त कर्मचारी को किसी सहरिया विकास अभिकरण संचालित होने वाले जिले में प्रश्न दिनांक तक स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया है? (ग) जिला संयोजक मुरैना के द्वारा आदेश क्र. 24/आ.ज.क./स्था/97/2419 मुरैना दिनांक 14.07.1997 के द्वारा उपरोक्त कर्मचारी का स्थानांतरण आदिवासी खण्ड करहाल में किया गया तथा आयुक्त आदिवासी म.प्र. शासन भोपाल के आदेश क्र./स्था/3-2/97/19137 दिनांक 15.07.1997 के द्वारा उपरोक्त कर्मचारी को करहाल से झाबुआ स्थानांतरण किया गया। यदि हाँ, तो किये गये स्थानांतरण को निरस्त कर मुरैना पदस्थ करने के क्या कारण रहे? यदि यह सहरिया विकास अभिकरण मुरैना में संचालित ही नहीं है तो उपरोक्त कर्मचारी इतने वर्षों से कैसे और क्यों पदस्थ हैं?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ख) कलेक्टर मुरैना के आदेश क्रमांक 1036 दिनांक 19/04/1988 के द्वारा पत्र में उल्लेखित कर्मचारी की लिपिक के पद पर आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित सहरिया विकास अभिकरण शाखा में पदस्थ किया गया था। सहरिया विकास अभिकरण में पद रिक्त न होने से कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण शाखा मण्डल जिला मुरैना के आदेश क्रमांक 24/आ.जा.क./स्था./88/4008 दिनांक 02/09/1988 द्वारा उक्त कर्मचारी को आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना में वापस लिया गया। जिला मुरैना में सहरिया विकास अभिकरण संचालित नहीं है। उक्त कर्मचारी की नियुक्ति विभाग अंतर्गत होने से सहरिया विकास अभिकरण में ही पदस्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। (ग) जी हाँ। म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ-4-261/97/1/25 भोपाल दिनांक 23/10/1997 के अनुसार उक्त कर्मचारी का झाबुआ किया गया स्थानांतरण निरस्त किया गया है। उक्त स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया है। उक्त कर्मचारी की नियुक्ति विभाग अंतर्गत होने से सहरिया विकास अभिकरण में ही पदस्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है।
आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना
[पशुपालन एवं डेयरी]
80. ( क्र. 3272 ) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना जिला बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, धार, झाबुआ के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 228/2021-22 दिनांक 07/08/2021 में उल्लेखित बिन्दुओं की प्राथमिक जांच हेतु समिति गठित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो समिति गठन के बाद कब–कब, किन–किन जिलों की जांच की गई? नहीं की गई तो किन कारणों के कारण नहीं की गयी? (ग) समिति द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज के उपलब्ध करावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
विद्यालय संचालन हेतु राशि का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
81. ( क्र. 3273 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बालाघाट जिले की शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय उकवा, कन्या शिक्षा परिसर, बैहर, परसवाड़ा को संचालन एवं निर्माण कार्य हेतु राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कौन-कौन सी सामग्री कब-कब, कितनी-कितनी राशि की खरीदी की गई? क्रय आदेश की प्रति बतावें। किन-किन निर्माण कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? किस एजेंसी से निर्माण कार्य कराया गया? उसके कार्यादेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित संस्थाओं को विभाग/शासन से प्राप्त राशि से व्यय संबंधी प्राप्त दिशा/आदेश की प्रति एवं किस-किस को वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, उसकी प्रति उपलब्ध करावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में घटित अपराध
[गृह]
82. ( क्र. 3274 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2022 तक विभिन्न प्रमुख अपराध के शीर्ष अनुसार अपराध की जानकारी वर्षवार देवें। (ख) क्या यह सही है कि फरवरी 2021 में एस.डी.ओ.पी. मेड़ा के पदस्थ होने के बाद चोरी, लूट आदि कई अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो बताएं कि अधिकारियों के कार्य की समीक्षा करने की कोई नीति है या नहीं? यदि है तो फिर एस.डी.ओ.पी. पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ग) क्या यह सही है कि एस.डी.ओ.पी. मेड़ा का तबादला होने के बाद उन्होंने न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है? यदि हाँ, तो उस फैसले की प्रति दें तथा उनका स्थगन समाप्त करवाने के लिए विभागीय स्तर पर पहल कर स्थगन आदेश निरस्त कराया जाए? (घ) क्या एस.डी.ओ.पी. मेड़ा की अपराधियों से सांठ-गांठ के कारण (1) दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को सरदारपुर में 50 लाख की चोरी। (2) दिनांक 25 सितंबर 2022 को राजगढ़ में लगभग 70 लाख की चोरी। (3) दिनांक 12 नवंबर 2022 को माछलिया घाट पर दो लाख की कार में लूट। (4) दिनांक 14 नवंबर 2022 को फुलगावड़ी में व्यापारी से तीन लाख की लूट। (5) दिनांक 15 नवंबर 2022 को बादली, सुल्तानपुर, फुलगावड़ी के मंदिरों एवं 10 घरों में लगभग 30 लाख की चोरी हुई। बतावें कि इस संदर्भ में एस.डी.ओ.पी. पर क्या कार्रवाई की गई तथा किस-किस में अपराधी गिरफ्तार हुए?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। एस.डी.ओ.पी. श्री मेड़ा का स्थानांतरण एस.डी.ओ.पी. सरदारपुर से एस.डी.ओ.पी. निवाड़ी होने पर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उनके स्थानांतरण आदेश को अपास्त कर उनके स्थान पर स्थानान्तरित किये गये एस.डी.ओ.पी. निवाड़ी श्री आशुतोष पटेल द्वारा सरदारपुर पदभार ग्रहण नहीं करने पर श्री मेड़ा को उसी स्थान पर यथावत रखने का आदेश दिया गया है। जानकारी एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पारित निर्णय की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) जी नहीं। थाना राजगढ़ के अप.क्र. 576/2022 धारा-379 भादवि एवं थाना सरदारपुर का अप.क्र. 542/2022 धारा- 382, 394 भादवि में आरोपी गिरफ्तार किये गये है एवं थाना सरदारपुर के अप.क्र. 496/2022 धारा- 457, 380 भादवि, थाना अमझेरा के अप.क्र. 651, 652/2022 धारा-457, 380 तथा अप.क्र. 663/2022 धारा-458, 380 भादवि में लगातार विवेचना की जा रही है, माल मुल्जिम की पतारसी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
साख सहकारी समिति के संचालक मंडल की बहाली
[सहकारिता]
83. ( क्र. 3275 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3898 दिनांक 23/03/2022 का उत्तर दिलाया जाए तथा बतावें कि फरवरी 2021 से जनवरी 2023 तक कितने जमाकर्ता को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या जमाकर्ता को आंशिक भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो बतावें कि वह किस प्रकार से तय किया जाता है? (ख) क्या राजेंद्र सूरी साख सहकारी समिति के संचालक मंडल को बहाल कर दिया गया है? यदि हाँ, तो बतावें कि मंडल किस दिनांक को भंग किया गया था तथा उसे किस दिनांक को क्यों बहाल किया गया? (ग) प्रश्नाधीन साख समिति के मंडल को बहाल करने संबंधी आदेश की प्रति देवें। बतावें कि बहाली के बाद ऋण धारकों से कितनी राशि वसूल की गई तथा जमाकर्ताओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नाधीन समिति के मंडल भंग होने की दिनांक को, तथा पुनः बहाल होने की दिनांक को (1) ऋणधारकों से कितनी राशि लेना शेष थी? (2) जमाकर्ता की जमा पूंजी कितनी थी? (ड.) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 565 दिनांक 29/12/2020 के खंड (ख) के उत्तर में निरीक्षण प्रतिवेदन में मंडल के खिलाफ जो अनियमितता का उल्लेख किया गया है, बतावें कि उन अनियमितताओं के होते हुए मंडल को कैसे बहाल किया गया?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्रश्न क्रमांक 3898 का उत्तर दिया जा चुका है। फरवरी 2021 से जनवरी 2023 तक संस्था के 1943 जमाकर्ताओं को कुल राशि रू. 8, 21, 59, 330.47 का भुगतान किया गया। जी हाँ। आंशिक भुगतान किए जाने के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, दिनांक 16/10/2019 को। न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं इंदौर के आदेश दिनांक 21/10/2022 से बहाल किया गया। (ग) आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बहाली के बाद ऋणधारकों से राशि रू. 1, 59, 56, 873.00 वसूल की गई तथा जमाकर्ताओं को राशि रू. 2, 30, 94, 588.00 का भुगतान किया गया। (घ) प्रश्नाधीन समिति का संचालक मंडल भंग होने की दिनांक 16/10/2019 को ऋणधारकों से राशि रू. 54, 82, 36, 434.13 लेना शेष थी तथा पुन: बहाल होने की दिनांक को ऋणधारकों से राशि रू. 46, 61, 53, 968.00 लेना शेष थी। समिति के संचालक मंडल के भंग होने के दिनांक को जमाकर्ताओं की राशि रू. 52, 24, 66, 656.08 जमा थी तथा संचालक मंडल बहाल होने के पश्चात जमाकर्ताओं की राशि रू. 45, 91, 06, 540.21 जमा रही। (ड.) न्यायालय संयुक्त पंजीयक इंदौर के आदेशानुसार।
विकास कार्यों हेतु राशि का प्रदाय
[अनुसूचित जाति कल्याण]
84. ( क्र. 3286 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा विकास कार्यों हेतु उपलब्ध राशि किन-किन ग्रामों में किस कार्य के क्रियान्यवयन हेतु उपलब्ध कराई गई है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या कि उक्त राशि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में ही चिन्हित कर उपलब्ध कराई जाती है? हाँ तो शासन की नियमावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं की भीकनगांव विधानसभा अन्तर्गत कितने ग्रामों में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा विकास कार्यों हेतु राशि प्रदाय की जाती है? क्या नियमानुसार वर्तमान में भीकनगाँव विधानसभा में एक भी ग्राम में राशि प्रदाय नहीं की जाती है? हाँ तो क्या कारण है तथा यह भी बताएं कि भीकनगाँव विधानसभा में निवासरत अनुसूचित जाति की बस्तियों के विकास कार्य कराने हेतु राशि प्रदाय की जा सकती है? हाँ तो कैसे तथा नहीं तो क्या कारण है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियमावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत एक ग्राम का चयन भीकनगांव विधानसभा में किया गया है, शेष योजना में ग्रामों का चयन नहीं किया जाता है। जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों का संचालन
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
85. ( क्र. 3287 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिला अन्तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण स्वीकृत राशि वर्ष के विवरण सहित विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें। (ख) विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग द्वारा भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र में कितने छात्रावासों का किन-किन स्थानों पर संचालन किया जा रहा है? क्या समस्त संचालित छात्रावासों में विभाग के भवन की व्यवस्था है? नहीं तो उक्त संचालित छात्रावासों में कब तक नवीन भवन की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। भवन स्वीकृत नहीं होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
छात्रवृत्ति घोटाले में दर्ज प्रकरण
[गृह]
86. ( क्र. 3292 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े को लेकर दर्ज प्रकरण में (1) थाने का नाम (2) प्रकरण क्रमांक (3) दिनांक (4) धाराएं (5) आरोपी के नाम (6) चालान पेश करने की दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े को लेकर कितने आवेदन किस दिनांक से जांच विचाराधीन हैं। (ग) प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में कुल आरोपी कितने हैं, उनमें से कितने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा कितनों को गिरफ्तार करना शेष है? (घ) प्रश्नाधीन प्रकरणों में प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में यदि न्यायालयीन फैसले हुए हों तो बतावें कि उसमें सक्सेस रेट क्या है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में समाहित है। (घ) प्रश्नाधीन प्रकरणों में प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में न्यायालयीन फैसले नहीं हुए हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
भूमि नीलामी के प्रकरण
[सहकारिता]
87. ( क्र. 3293 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कि म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक वसूली/विधि/9237, दिनांक 16 अप्रैल 85 के द्वारा म.प्र. लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 165 (6), 165 (9) एवं म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 41 (ए) 5 को दृष्टिगत रखते हुए विधि परीक्षण कराने के उपरांत, आदिवासी ऋणी सदस्यों की रहन शुदा भूमि बेची जाने के संबंध में, प्रदेश की सभी जिला सहकारी भूमि विकास बैंक को परिपत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल के भूमि नीलामी के प्रकरण के संबंध में एक नोटशीट कार्यालय जावक क्रमांक स्था./10-वि.जा./2013/3242 दिनांक 30/10/13 से प्रमुख सचिव सहकारिता को प्रेषित की गई थी? (ग) क्या यह भी सही है कि नोटशीट में यह उल्लेख किया गया था की पुष्टि कार्यवाही के परीक्षणोपरांत पुष्टिकर्ता अधिकारियों द्वारा उन पर अधिरोपित वैधानिक दायित्व एवं अधिकार अनुसार विधिसम्मत कार्य किए जाने का तथ्य स्पष्ट है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। परिपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) नोटशीट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
खाद्यान्न भंडारण हेतु निर्माण कार्य
[सहकारिता]
88. ( क्र. 3294 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से भी खाद्यान्न भंडारण हेतु अनेक निर्माण कार्य किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई? वर्षवार जानकारी दें l (ग) बताएं कि वर्षवार कितने कार्य प्रारम्भ होकर पूर्ण हुए एवं कितने कार्य अपूर्ण रहे? अपूर्णता के कारण बताएं तथा कितने कार्य किन कारणों से अप्रारम्भ होकर लंबित/निरस्त हुए हैं? (घ) किन-किन सक्षम अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य होकर अंतिम भौतिक सत्यापन किये जाकर कार्य संपादित किये गये? अपूर्ण, लंबित, अप्रारम्भ तथा निरस्त किये जाने के कारणों सहित वर्षवार सम्पूर्ण जानकारी देंl
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1-अ'' एवं ''1-ब'' अनुसार है। (ग) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2019-20 तक 12 स्थानों पर स्वीकृत सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं, कोई कार्य अपूर्ण नहीं है। वर्ष 2022-23 में 01 स्थान पर स्वीकृत गोदाम का कार्य अप्रारंभ है, कार्य प्रारंभ करने हेतु निविदाएं आमंत्रित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1-ब'' एवं ''2'' अनुसार है। (घ) अंतिम कार्य मूल्यांकन हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1-ब'' एवं ''3'' अनुसार है।
आमजनों हेतु स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
[चिकित्सा शिक्षा]
89. ( क्र. 3295 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होकर सम्पूर्ण क्षेत्रीय आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु कार्यरत हैं? (ख) यदि हाँ, तो मेडिकल कॉलेज कब स्वीकृत होकर कितनी लागत के कार्य पूर्ण किये जाकर कितने अपूर्ण रहे तथा किन-किन सुविधाओं को प्रदान किये जाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई? (ग) प्रश्न दिनांक तक सिटी स्केन व्यवस्था, डायलिसिस व्यवस्था, सोनोग्राफी, ब्लड बैंक लैब एवं ई.सी.जी. इत्यादि महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से कौन–कौन सी प्रारम्भ हुई? वर्षवार, कार्यवार जानकारी देवें। (घ) क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी आमजन को प्रदान किया जा रहा है? वर्षवार कितने लोगों को सम्मिलित कर लाभान्वित किया गया? योजनावार, कार्यवार, वर्षवार जानकारी देंl
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2018 में भवन एवं परिसर निर्माण की राशि रूपये 295.65 करोड की स्वीकृति प्राप्त हुई। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पुछताछ, मेडिकल रिकार्ड विभाग, ओ.पी.डी., आई.पी.डी., फार्मेसी एवं दवा वितरण, कैजुअल्टी, ओ.टी., सी.एस.एस.डी., लॉण्ड्री, रेडियोलॉजी विभाग, डायलिसिस व्यवस्था आदि एन.एम.सी. टीचिंग हॉस्पिटल के गाइड-लाइन के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। (ग) मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020 में डायलिसिस, लैब एवं ई.सी.जी. तथा वर्ष 2023 में सोनोग्राफी की सुविधायें प्रारंभ हो चुकी है। ब्लड बैंक के लिये लायसेंस संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। केन्द्र शासन की आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत वर्ष 2020 में 660, वर्ष 2021 में 1151, वर्ष 2022 में 1232 एवं वर्ष 2023 में अब तक 200 आमजन को लाभ प्रदान किया गया है। राज्य शासन की जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के चिकित्सकों द्वारा जिला अस्पताल के अंतर्गत क्रियान्वयन में है।
सायबर अपराध की रोकथाम
[गृह]
90. ( क्र. 3301 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में फोटो, वीडियो से छेड़छाड़ करके, फोटो एडिटिंग करके और आपत्तिजनक फोटो लेकर, महिलाओं, स्कूल, कॉलेज छात्राओं को ब्लैकमेल करने के कितने मामले प्रदेश में कहाँ-कहाँ सामने आए? प्रदेश के जिलों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की? कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उपरोक्त अवधि में ऐसे प्रकरणों की जांच और कार्यवाही के लिए किस प्रकार की महिला हेल्प डेस्क किन जिलों में हैं? अधिकारी कौन और कितने हैं? वर्तमान में ऐसे कितने केस जांच में लंबित हैं? कोर्ट में लंबित हैं? कितने प्रकरणों में कितने आरोपियों को कितनी सजा हुई है? जिले और वर्षवार बतावें। (ग) प्रदेश में उक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा संचालित CCPWC (महिलाओं एवं बच्चों के प्रति सायबर अपराध की रोकथाम) योजना के अन्तर्गत भी सायबर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यदि हाँ, तो इसकी कार्ययोजना बतायें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) महिला अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के 52 जिलों में महिला पुलिस थानों तथा 950 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं। प्रश्न के शेष अंशभाग महिला डेस्क, जांच में लंबित, कोर्ट में लंबित तथा आरोपियों की सजा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"अनुसार है।
नियम विरुद्ध संलग्नीकरण
[पशुपालन एवं डेयरी]
91. ( क्र. 3309 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत संचालित उप संचालक कार्यालय एवं अधीनस्थ संस्थाओं में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? संस्थावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे होकर कौन-कौन शासकीय सेवक उस पद पर कब से पदस्थ रहकर कार्यरत हैं? नाम, पद तथा पदस्थी दिनांक की संस्थावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला राजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत रिक्त पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पूर्ति हेतु उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं राजगढ़ द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया? जानकारी देवें। यदि पद पूर्ति हेतु पत्राचार नहीं किया गया तो क्यों नहीं एवं कर्मचारी चयन मंडल 2022 में चयनित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ हेतु जिला अधिकारी द्वारा सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र की कौन-कौन सी संस्थाओं पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया? (घ) क्या प्रस्ताव नहीं भेजने पर जिला अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? उप संचालक राजगढ़ द्वारा नियम किन-किन पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदस्थापना स्थान से अन्य स्थान पर संलग्न किया गया है? अवगत करावें। यदि हाँ, तो नियम विरुद्ध संलग्नीकरण करने पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं राजगढ़ के पत्र क्रमांक 3205-06 दिनांक 07.07.2022 द्वारा रिक्त पदों की पूति हेतु संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल संभाग, भोपाल से लेख किया गया था। उक्त पत्र के तारतम्य में संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 658 दिनांक 08.07.2022 से संचालक, पशुपालन एवं डेयरी मध्यप्रदेश भोपाल को लेख किया गया। उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला राजगढ़ के पत्र 53 दिनांक 07.1.2023 द्वारा पशु चिकित्सालय सारंगपुर, पशु चिकित्सालय पचोर, पशु चिकित्सालय संडावत, पशु औषधालय कड़लावाद, पशु औषधालय लीमा चौहान, पशु औषधालय उदनखेड़ी, पशु औषधालय पटाड़िया धाकड़, पशु औषधालय आसारेटा, पशु औषधालय पाड़ल्या माताजी, पशु औषधालय धामन्दा की रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को संलग्नीकरण नहीं कर अतिरिक्त संस्थाओं का प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त प्रभार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर कार्यवाही
[सहकारिता]
92. ( क्र. 3311 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने डब्लू.पी. 06038-2019, 16 फरवरी 2022 के द्वारा क्या निर्णय पारित किया था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त निर्णय के अनुक्रम में शासन ने प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो क्या? कार्यवाही की प्रतियां प्रदाय करें। यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 16-02-2022 के पालन में यथेष्ठ कार्यवाही हेतु संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को दिये गये निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती
[सहकारिता]
93. ( क्र. 3312 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर में सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती हेतु भर्ती नियम की प्रतियां प्रदाय करें। (ख) जिले की सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों से भरे जाने वाले पदों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने पात्र एवं अपात्र पाए गए? पात्र, अपात्र होने के कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें। (ग) भर्ती नियम में लेख है कि गबन, घोटाले का मामला प्रचलन में है तो उसे पात्र नहीं माना जावेगा, तो क्या पात्रता सूची में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति, धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं? हाँ तो कौन-कौन है? इन पर क्या आरोप हैं? किस नियम से पात्र किए गए? (घ) क्या पात्रता सूची में ऐसे भी लोग हैं जिनकी नियुक्ति और पदोन्नति एक ही दिन हुई है? नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। ऐसा किस नियम से किया गया? (ड.) भर्ती समिति (कैडर समिति) में कौन-कौन सदस्य हैं? दिनांक 8-02-2023 को भर्ती समिति की बैठक थी? हाँ तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? दिनांक 10-02-2023 को बैठक पुनः आयोजित की गई थी? इस बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी गई? सामान्यत: बैठक के कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, शासन के दिशा-निर्देशानुसार संचालित हो, इस हेतु शासन क्या कदम उठाएगा? भर्ती प्रक्रिया की निगरानी उच्च स्तरीय समिति से करवाई जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संचालित छात्रावासों का भवन निर्माण
[अनुसूचित जाति कल्याण]
94. ( क्र. 3314 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर नगर में जनजाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास संचालित हैं? इनमें कितने भवन विहीन (किराये के भवनों) तथा कितने स्वयं के भवनों में संचालित हैं? प्रश्न दिनांक तक कितना किराया भुगतान किया गया? (ख) क्या शासन के समक्ष किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों के निजी भवन बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ? (ग) विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक भवनों के मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब कितनी राशि स्वीकृत की गई और कहाँ-कहाँ क्या-क्या कार्य कराये गये?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) सागर जिले में जनजातीय कार्य विभाग के 2 छात्रावास एवं 1 आश्रम शाला विभागीय भवन में संचालित है। अनुसूचित जाति वर्ग के 10 छात्रावास संचालित है। एक छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं, 02 छात्रावास अन्य विभागीय भवन में संयुक्त रूप से संचालित है। किराये के भवन में संचालित भवन किराया भुगतान माह 09/2015 से माह अक्टूबर 2022 तक कुल किराया राशि 2740810 (सत्ताईस लाख चालीस हजार आठ सौ दस रू. मात्र) का भुगतान किया गया है। (ख) सागर नगर में संचालित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के 01 किराये के भवन एवं 02 अन्य शासकीय भवन में संचालित छात्रावास के भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में भवन निर्माणाधीन हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
श्योपुर जिलांतर्गत थानों में पंजीबद्ध अपराध
[गृह]
95. ( क्र. 3319 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री परितोष सिंह राठौर, एडवोकेट, जनपद पंचायत बदनावर, जिला धार से निर्वाचित जनपद सदस्य के विरूद्ध वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक श्योपुर जिले के किस-किस थाने में कितने-कितने अपराध किन-किन धाराओं में पंजीबद्ध हैं? कृपया अपराध क्रमांक, दिनांक सहित ब्यौरा देवें। (ख) उक्त पंजीबद्ध अपराधों में से कितना चालान न्यायालयों में प्रस्तुत किया है? कितनों में किन कारणों से चालान प्रस्तुत नहीं किया गया? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में श्री राठौर के विरूद्ध जिला बदर का आदेश पुलिस अधीक्षक श्योपुर के 02 वर्ष पूर्व प्रतिवेदन पत्र क्र. 03/21 दिनांक 02/02/2021 के आधार पर किया गया है? वर्तमान थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन क्यों नहीं लिया गया?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पंजीबद्ध कुल 05 अपराधों में सभी में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। उपरोक्त जिला बदर प्रकरण में दिनांक 02.02.2021 को जिला दण्डाधिकारी श्योपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग नहीं की गई। न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण होने पर दिनांक 27.01.2023 को जिला दण्डाधिकारी श्योपुर द्वारा जिला बदर आदेश पारित किया गया।
अनुदान की राशि का दुरूपयोग
[पशुपालन एवं डेयरी]
96. ( क्र. 3325 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में संचालित गौ-शालाओं में से सबसे अधिक राशि का अनुदान वर्ष 2017 से लेकर दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में किसे, कितनी राशि का किस आधार पर दिया गया है? (ख) क्या उक्त संस्था की जीवदया गौ-शाला भदभदा भोपाल को सबसे अधिक अनुदान गौ-संवर्धन बोर्ड के अधिकारियों एवं जीवदया के संचालक की मिलीभगत से दिया गया है? (ग) जीवदया गौ-शाला द्वारा अनुदान में मिली राशि का उपयोग किस-किस कार्य में किया गया है तथा मरने वाली गायों के चमड़े एवं हड्डियों को उक्त अवधि में कितनी राशि में बेचा गया है? (घ) क्या जीवदया गौ-शाला में गायों को निर्धारित मात्रा में आहार नहीं दिया जाता है और भूखे मरने से हर साल सैकड़ों गाय मर रही हैं और उनके चमड़े एवं हड्डियां बेचने का कारोबार संचालक के द्वारा किया जा रहा है? माह जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में बड़ी संख्या में मृत गायों के शव पाये गये हैं? इस संबंध में एक जांच समिति भी गठित की गई है? जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, उसके बावजूद दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न करते हुए उनको बचाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित दोषियों को जांच निष्कर्ष के आधार पर दंडित किया जायेगा एवं अनुदान की राशि का दुरूपयोग की जांच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) अनुदान राशि का उपयोग गौवंश के चारा भूसा हेतु किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की गौ-शाला की ऑडिट रिपोर्ट में रू. 84450 मूल्य की पशुओं की चमड़ी व हड्डी का विक्रय दर्ज है। (घ) जी नहीं। मृत गायों के शव नहीं पाए गए हैं बल्कि जांच समिति द्वारा गौ-शाला परिसर से लगभग 500-800 मीटर की दूरी पर मृत पशुओं के कंकाल पाए गए हैं। निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा शहरों के मृत गौवंश को, आस-पास के ग्रामीणों द्वारा ग्रामों के गौवंश को एवं गौ-शाला समिति द्वारा गौ-शाला के मृत गौवंश के शवों का निष्पादन किया जाता है। अनियमितता के संबंध में गौ-शाला प्रबंधक/संचालक को नोटिस दिया गया है। जांच समिति द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन पुलिस थाना सुखी सेवनिया को दिनांक 7.2.2023 को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उप निरीक्षकों की कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्ति
[गृह]
97. ( क्र. 3329 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस विभाग में अप्रैल 2021 से अब तक कितने उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? (ख) क्या पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में (रिव्यू मार्च एवं सितम्बर में) वर्तमान रिक्त पद (क) अनुपात में चालू वर्ष के अंत तक उच्चतर पद से सेवानिवृत्त (रिक्त) होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की संख्या को जोड़कर कुल संख्या में 25 प्रतिशत अतिरिक्त पद से वृद्धि कर उपयुक्त सूची बनाये जाने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो निम्न प्रपत्रों में उपलब्ध करायें :- डी.पी.सी. का समय, समयावधि में कुल रिक्त पदों की संख्या, वर्ष के अंत तक रिक्त पदों के 25 प्रतिशत जोड़ने के बाद कुल पदों की संख्या, उप निरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर प्रभार देने हेतु जारी किये गये कुल पदों की संख्या, शेष पूर्ति हेतु रिक्त पदों की कुल संख्या, उक्त रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने का कारण, जुलाई 2021 रिव्यू सितम्बर 2021, जनवरी 2023. नोट :- यदि उक्त समयावधि में डी.पी.सी. नहीं हुई हो तो अप्रैल 2021 के बाद डी.पी.सी. कब हुई? उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार जानकारी दें। (ग) उक्त जी.ओ.पी. के पालन यदि नहीं किया गया, तो क्यों? पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर गृह विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) मध्यप्रदेश जिला पुलिस बल में वर्तमान में कितने निरीक्षक के पद रिक्त हैं? (ड.) क्या वर्ष 2023 चुनावी वर्ष है? यदि हाँ, तो क्या विधान सभा चुनावों के मद्देनजर निरीक्षक के रिक्त पद होना कानून व्यवस्था के लिए सही है? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस विभाग में अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक 195 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। डी.पी.सी. का समय वर्ष 2021 की समयावधि में कुल पदों की संख्या - वर्षान्त तक निरीक्षक के रिक्त पद-770, अप्रत्याशित रिक्तियां 25 प्रतिशत-193, कुल योग 963, कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर प्रभार देने हेतु वर्षान्त तक जारी किये गये कुल पदों की संख्या-199, वर्षान्त 2023 तक निरीक्षक के रिक्त पद-375, अप्रत्याशित रिक्तियां 25 प्रतिशत-94, कुल योग-469। शेष रिक्त पदों की पूर्ति पात्रता एवं नियमानुसार की जा रही है। अप्रैल 2021 के बाद डी.पी.सी. दिनांक 16.06.2021, दिनांक 06.05.2022, दिनांक 21.11.2022 एवं दिनांक 09.12.2022 को हुई। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में (माह फरवरी 2023 तक) निरीक्षक के कुल 278 पद रिक्त है। (ड.) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
सहायक प्राध्यापकों को समयमान वेतनमान का प्रदाय
[चिकित्सा शिक्षा]
98. ( क्र. 3330 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 में चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को समयमान वेतनमान दिए जाने संबंधी प्रश्न क्र. 107 (क्र. 3611) के भाग (ख) के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में उक्त प्रकरण प्रक्रियाधीन है? (ख) उक्त प्रक्रियाधीन प्रकरण में विभागीय स्तर पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) आज दिनांक तक चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों को समयमान वेतनमान क्यों नहीं दिया है? प्रकरण के निराकरण की स्पष्ट समय-सीमा बताने का कष्ट करें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में वित्त विभाग के परामर्श अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
जाति प्रमाण-पत्र की जांच
[जनजातीय कार्य]
99. ( क्र. 3332 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सुषमा कुमरे के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच विभाग में लंबित है? कब से लंबित है? उक्त फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में कब व क्या शिकायतें आईं? एक प्रति दें। विभाग द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही किन आदेश क्रमांकों के जरिये की? सभी आदेश क्रमांकों एवं पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या उक्त जांच विभाग जानबूझकर लंबित रख रहा है, अगर नहीं तो शिकायत प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उक्त जांच पूर्ण हो जानी चाहिये थी? उक्त जांच कब से लंबित है? क्या जनजाति कार्य विभाग ने आवेदन करते समय जारी प्रमाण-पत्र कार्यालय एवं आवेदन के साथ लगाये गये जाति प्रमाण पत्रों की जांच की? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो कब व क्या पाया गया? जाति प्रमाण-पत्र जो अभ्यर्थी ने आवेदन के साथ लगाया था उसकी एक प्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या विभाग द्वारा दूसरा जाति प्रमाण-पत्र जो विभाग में जमा किया गया (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) उसका कार्यालय प्रथम जारी जाति प्रमाण-पत्र कार्यालय से अलग स्थान/जिले का पाया? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही अलग-अलग जारी स्थान/कार्यालयों के जाति प्रमाण पत्रों पर जनजाति कार्य विभाग ने प्रश्न तिथि तक की? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। प्राप्त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। छानबीन समिति की प्रक्रिया में नियमानुसार जांच करने में लगने वाले समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। उक्त जांच दिनांक 12.12.2017 से लंबित है। जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत गठित छानबीन समिति द्वारा शिकायत के साथ प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र की प्रति के आधार पर जांच की जा रही है, शेष प्रश्न नहीं उठता है। (ग) प्रश्नांश 'ग' के संबंध में चाही गई जानकारी के संबंध में कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 1125 दिनांक 23.02.2023 से अवगत कराया है कि उनके कार्यालय में 5-6 नवम्बर 2015 की दरमियानी रात्रि आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के उल्लेख कर पत्र प्रेषित किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा प्रेषित द्वितीय पत्र दिनांक 01.03.2023 में अवगत कराया गया है कि श्रीमती सुषमा पथरोल, खाद्य सुरक्षा का जाति प्रमाण-पत्र, उनकी सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत नस्ति में संलग्न नहीं है। श्रीमती सुषमा पथरोल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रेषित की गई है। उपरोक्त उपलब्ध करायी गई जानकारी अनुसार शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन
[जनजातीय कार्य]
100. ( क्र. 3334 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिवासी विधानसभा क्षेत्र 186 भगवानपुरा जिला खरगोन के ग्राम श्रीखण्डी ब्लॉक सेगांव एवं ग्राम गढ़ी ब्लॉक भगवानपुरा में लगभग 40 वर्षों से माध्यामिक विद्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग संचालित कर रहा है? (ख) क्या ग्राम श्रीखण्डी एवं ग्राम गढ़ी के आस-पास अनेक आदिवासी ग्राम हैं? वहां के विद्यार्थी भी इन ग्रामों के माध्यमिक विद्यालय पर ही विद्या अध्ययन हेतु आश्रित हैं? (ग) क्या ग्राम श्रीखण्डी एवं गढ़ी में हाई स्कूल खोलने की मांग लम्बे समय से क्षेत्र के ग्रामीण, पालकगण एवं छात्रों द्वारा की जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम श्रीखण्डी ब्लॉक सेगांव एवं ग्राम गढ़ी ब्लॉक भगवानपुरा में ग्रामीण छात्रों की मांग पर चालू सत्र 2023-24 में माध्यमिक विद्यालय से उन्नयन कर हाई स्कूल खोल दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) ग्राम श्रीखण्डी ब्लॉक सेगांव का हाईस्कूल एवं ग्राम गढ़ी ब्लॉक भगवानपुरा के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उन्नयन मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों से ऋण वसूली
[सहकारिता]
101. ( क्र. 3343 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 12-12-2018 में म.प्र. शासन द्वारा की गयी किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के कितने किसानों का विभिन्न जिला सहकारी बैंकों द्वारा कितनी राशि का ऋण माफ किया गया? जिला बैंकवार विवरण देवें। (ख) ऋण माफ होने के बावजूद भी सहकारिता विभाग में पदस्थ प्रबंधकों द्वारा किसानों से ऋण वसूली क्यों की जा रही है? विधान सभा क्षेत्र 48 महाराजपुर की समस्त सोसायटी की ऋण माफी के बाद शेष किसानों की वर्ष 2019 की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायी जावे? (ग) सोसायटियों से जारी ऋण माफी प्रमाणों के बावजूद भी किसानों से ऋण वसूली क्यों की जा रही है? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही जावेगी और कब तक? (घ) आज दिनांक तक कालातीत ऋणी किसानों की सोसायटीवार जानकारी प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध करायी जावे।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कार्यवाहक डी.एस.पी. की जानकारी
[गृह]
102. ( क्र. 3344 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने कार्यवाहक डी.एस.पी. बनाये गये हैं? संख्या बताये एवं अन्य विभागों में भी यह योजना लागू की जावेगी? क्या कार्यवाहक डी.एस.पी. का 13 माह का वेतन मिलता है जबकि स्थाई डी.एस.पी. को 12 माह का? अगर हाँ तो कितना अतिरिक्त भुगतान इन कार्यवाहक डी.एस.पी. को हर माह किया जा रहा है? (ख) शासन में डी.एस.पी. या निरीक्षक के कितने पद दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में रिक्त हैं? कार्यवाहक डी.एस.पी. क्या न्यायालयीन कार्य/विवेचना हेतु अधिकृत है? अगर हाँ तो राजपत्र की कॉपी उपलब्ध करायें। क्या कार्यवाहक डी.एस.पी. को भारतीय दण्ड विधान की धारा 498ए, 304बी व एस.सी./एस.टी. एक्ट की विवेचना के लिये अधिकृत किया गया है? (ग) डी.एस.पी./ए.एस.पी. को क्या कार्य सौंपे गये हैं? इस संबंध में शासन का सर्कुलर गजट इत्यादि हो तो बतायें। म.प्र. में डी.एस.पी./ए.एस.पी. के कुल कितने पद हैं एवं एस.डी.एम./ए.डी.एम. के कितने पद हैं? क्या डी.एस.पी./ए.एस.पी. के पदों को युक्तियुक्तकरण की कोई योजना है? (घ) म.प्र. में वर्ष 1996 बैच के डी.एस.पी. अभी आई.पी.एस. नहीं बने हैं? वहीं 2000 बैच के डिप्टी कलेक्टर आई.ए.एस. बन गये हैं? इस विसंगति को दूर करने के लिये शासन क्या कदम उठा रहा है? क्या डी.एस.पी. पद के अधिकारियों को भी डिप्टी कलेक्टर की तरह 8900 पे-बैण्ड दिये जाने का कोई प्रस्ताव है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021 से आज दिनांक तक 273 कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक बनाये गये हैं। गृह विभाग के म.प्र. का राजपत्र कमांक-220 भोपाल दिनांक 03 मई 2021 के अनुसार कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक को निरीक्षक के पद के समकक्ष वेतन दिया जाता है। राजपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) डी.एस.पी. के रिक्त पद 367। निरीक्षक के रिक्त पद 278 जी हाँ - गृह विभाग म.प्र. का राजपत्र कमांक-220 भोपाल दिनांक 03 मई 2021 के द्वारा कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस अधीक्षक की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। राजपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन की कण्डिका-36 में निहित प्रावधान अनुसार कार्य संपादित किया जाता है। पुलिस रेग्युलेशन की कण्डिका-30 प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। मध्यप्रदेश में डी.एस.पी./ए.एस.पी. के 1269 पद स्वीकृत है। जी नहीं। (घ) 1996 बैच के 03 उप पुलिस अधीक्षक को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। रा.घु.से. से भा.पु.से. में पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता-सह-मेरिट के आधार पर की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों के पंचम वेतनमान 8900/- पे-बैण्ड दिये।
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा
[जनजातीय कार्य]
103. ( क्र. 3354 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की घोषणा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो अनूपपुर जिले के किन-किन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा कब-कब दिया गया? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत उक्त ग्राम के निवासियों को क्या-क्या सुविधायें मिलेंगी? पूर्ण विवरण देवें। (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत ग्रामों में सड़क निर्माण हेतु प्रचलित वन मार्गों को भी राजस्व मार्ग का दर्जा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ 23-2/2021/25-3/384 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा प्रदेश के 827 वनग्रामों के राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अनूपपुर जिले में वनग्राम न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा वनग्राम की भूमि निर्वनीकृत करने पर ग्रामवासियों को राजस्व ग्राम की भांति सुविधायें मिलेंगी। (घ) वनग्राम की निर्वनीकृत भूमि पर निर्मित वनमार्ग का उपयोग राजस्व भूमि के रूप में किया जा सकेगा।
अ.ज.जा. बस्ती मद से स्वीकृत कार्य
[जनजातीय कार्य]
104. ( क्र. 3355 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अनूपपुर जिले में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक अ.ज.जा. बस्ती मद से विभिन्न कार्य स्वीकृत किय गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो अनूपपुर जिले अंतर्गत आने वाली संपूर्ण विधानसभाओं में कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई है? विधान सभावार, विकासखण्डवार, कार्यवार एवं राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अ.ज.जा. बस्ती मद से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त जारी किये पत्रों में दर्शाये गये कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये एवं स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये तो क्यों? उक्त कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्नकर्ता द्वारा जारी पत्रों में दर्शाये गये कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। योजनान्तर्गत जिले में प्राप्त आवंटन की सीमा में कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव के कार्य स्वीकृत नहीं हुए। योजनान्तर्गत जिले को प्राप्त बजट आवंटन से आवंटन की सीमा में कार्य स्वीकृत किये जाते है, स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दुग्ध संघ द्वारा आवंटित दुकानें
[पशुपालन एवं डेयरी]
105. ( क्र. 3359 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता का प्रत्र क्र. 21/22 दिनांक 06/03/22 जो कि प्राधिकृत अधिकारी, एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल एवं पत्र क्र. 22/22 दिनांक 06/03/22 जो कलेक्टर जिला विदिशा को प्रेषित किया गया था, वह प्राप्त हो गया है? पत्र की प्रति सहित बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22/03/2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही हैं तथा जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई हैं? की गई समस्त कार्यवाहियों सहित बतायें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, तो कब और कैसे? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, छुपाने, लंबित रखने के लिये विभाग में कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं उन पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा सहित बतायें। उपरोक्त के संबंध में कोई आर.टी.आई. एवं विधायक विदिशा ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया है? उक्त में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के द्वारा की गई? संपूर्ण कृत जानकारी कार्यालयीन अभिलेखों सहित बतायें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा दुकानें आवंटित करने के लिये कब और क्या कार्यवाही सुनिश्चित कर किस-किस को दुकानें आवंटित की गईं? समस्त कृत कार्यवाहियों की एकल नस्ती, पत्रों, नियमों, आवंटियों से किये गये पत्र व्यवहार तथा दुकान आवंटित के निर्देशों सहित बतायें। कलेक्टर विदिशा एवं सी.एम.ओ. नगर पालिका विदिशा द्वारा नियम विरूद्ध कार्यवाही करने से अनावेदक एवं एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल की साख को मिटाना अपराध की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो विभाग ने कब और क्या कार्यवाही कर अनावेदक को न्याय प्रदान कराया है? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। एम.पी.सी.डी.एफ. कार्यालय को कोई आर.टी.आई. प्राप्त नहीं हुई है। यह सही है कि माननीय विधायक द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् विदिशा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 775, दिनांक 09.02.2022 के द्वारा संबंधित उक्त गुमठी पार्लर को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं यातायात पुलिस से अनापत्ति प्राप्त न होने से आवंटन निरस्त किया गया। पुन: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् विदिशा द्वारा अपने पत्र क्र. 795/राजस्व/2022 विदिशा दिनांक 11.02.2022 के द्वारा श्रीमति विधु पत्नी श्री नीरज कोठारी एवं अन्य सभी को रोड चौड़ीकरण, श्रीराम लोकरे की आपत्ति, जिसका सीमांकन कार्य तहसीलदार कार्यालय में गतिशील होने तथा उक्त चौराहे पर आवागमन बाधित होने के कारण गुमठी पार्लर हटाने के लिये पत्र जारी किया गया, जिसमें से पूजा माहेश्वरी द्वारा इस संबंध में जवाब भी दिया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में विधु माहेश्वरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के खंड पीठ ग्वालियर में डब्ल्यू.पी. 3816/2022 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2022 को पारित आदेश अनुसार "At this एस.टी.age, shri sharma learned counsel for respondent on advance notice an inएस.टी.ructions submits that in fact the milk booth has already been removed from the present place in public intereएस.टी. Be that as it may, if the petitioners held entitled for allotment of place at any order place, the same may be considered and decided as per rules" आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2022 उपरान्त अन्यत्र पार्लर स्थापना हेतु आवेदन की जानकारी प्राप्त नहीं है। (ड.) जी नहीं, एम.पी.सी.डी.एफ., द्वारा दुकानें आवंटित नहीं की जाती है। भोपाल दुग्ध संघ द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''इ'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिकायतों/आवेदन पत्रों पर कार्यवाही
[गृह]
106. ( क्र. 3362 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/01/2019 से 23/02/2023 तक पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश का परिपत्र क्रमांक-60, थानों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों अथवा आवेदन पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार विशिष्ठ श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की 15 दिनों की अवधि के बाद आज दिनांक तक नागदा, खाचरौद, बिरलाग्राम थाने में जांच नहीं की गई है? उन सभी आवेदनों की दिनांकवार जानकारी एवं जिन आवेदनों की जांच की गई, उनके आवेदकों को जांच के संबंध में जो लिखित सूचना दी गई उसकी जानकारी एवं श्रेणी के अतिरिक्त भादवि के गम्भीर अपराधों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए आवेदनों की सूची एवं परिपत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में जांच नहीं करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के नियम की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) राजपत्रित पुलिस अधिकारी को बिना सर्च वारंट के किसी के मकान में तलाशी लेने के दण्ड प्रक्रिया संहिता में जो नियम बना रखे हैं, उनका पालन विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1389 दिनांक 23/12/2022 में नहीं किए जाने पर संबंधित पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। (ग) मध्यप्रदेश शासन पुलिस विभाग वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट में जिला पुलिस उप अधीक्षक द्वारा शिकायतों के संबंध में 245 शिकायतें थाने पर लम्बित होने के बावजूद भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया, उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पुलिस प्रशासन द्वारा केवल विशिष्ठ श्रेणी में प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त गंभीर अपराधों के आवेदन आवक रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने पर रोक लगाने के जो निर्देश दिए हैं, ऐसे कितने गम्भीर अपराधों पर पुलिस द्वारा 107, 116 के अन्तर्गत कार्यवाही करके मामले रफा-दफा किए गए? उनकी छायाप्रति सहित विवरण दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। दिनांक 01.01.2019 से 23.02.2023 तक थाना नागदा, खाचरौद बिरलाग्राम थाना में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों अथवा आवेदन पत्रों की जांच की गई है। अन्य विभागों से दस्तावेजी साक्ष्य अप्राप्त रहने तथा साक्षीगण के उपलब्ध न होने के कारण कुछ प्रकरणों में 15 दिवस की अवधि में जांच पूर्ण कर निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता है। जांचाधीन शिकायत पत्रों की दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सभी शिकायतों अथवा आवेदन पत्रों में आवेदकगणों को जांच निष्कर्ष से मौखिक रूप से अवगत कराया गया है। भादवि के गंभीर अपराधों पर पीड़ित/फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर सीधे अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। परिपत्र अनुसार निर्धारित अवधि में जांच नहीं करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाती है। (ख) विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1389 दिनांक 13.12.2022 में अप.क्र. 473/2022 धारा 4 (क) सट्टा एक्ट के प्रकरण में आरोपी नीतेश कासनिया के मेमोरेण्डम के आधार पर क्राइम ब्रांच उज्जैन श्री विनोद मीणा (भा.पु.से.) व राजपत्रित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती पुष्पा प्रजापत के हमराह स्थानीय पुलिस थाना खाचरौद द्वारा उपस्थित मोनू उर्फ पराग मेहता के घर पर बरामदगी हेतु कार्यवाही की गई। राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु सर्च वारंट प्राप्त नहीं किया गया, क्योंकि राजपत्रित पुलिस अधिकारी से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा सर्च वारंट मकान की तलाशी हेतु लिया जाना आवश्यक होता है। (ग) वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार थाना खाचरौद में 245 शिकायतों में से 202 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में 43 शिकायतें लंबित हैं। लंबित शिकायतों में थाना प्रभारी/जांचकर्ता अधिकारी के स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं। परिपत्र में विशिष्ट श्रेणी में शिकायतों अथवा आवेदन पत्रों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। किसी भी गंभीर घटना के संबंध में आवेदन नहीं लिये जाते हैं। किसी भी गंभीर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर सीधे सी.सी.टी.एन.एस. में प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। किसी भी गंभीर अपराध में पुलिस द्वारा धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के अन्तर्गत कार्यवाही कर मामले को रफा-दफा नहीं किया गया है।
प्रस्तावों की स्वीकृति
[अनुसूचित जाति कल्याण]
107. ( क्र. 3363 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति कल्याण व जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2018 से दिनांक 14/02/2023 तक नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए हैं? वर्षवार विवरण दें। (ख) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के पूर्ण हो चुके हैं? वर्षवार पूर्णता प्रमाण-पत्र सहित विवरण दें। स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? वर्षवार नाम सहित अपूर्ण रहने के कारण सहित विवरण दें तथा कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कार्यों के नाम सहित वर्षवार विवरण दें। (ग) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामों को आदर्श ग्राम चयन करने हेतु उज्जैन जिले द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं? प्रश्नकर्ता द्वारा तथा अन्य प्रेषित प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित हैं? स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? ग्रामों के नाम सहित विवरण दें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है, 08 कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होना शेष है। कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपात्र नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
108. ( क्र. 3370 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं के संचालन वास्ते मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को किन-किन संस्थाओं के नवीन एवं नवीनीकरण के मान्यता के आवेदन प्राप्त हुए हैं? संस्थावार, वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें। 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक जारी मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्य नियम/अधिनियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौंसिल द्वारा आवेदित संस्थाओं में से किन-किन संस्थाओं के निरीक्षण किये गये हैं? निरीक्षण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित थे? किन-किन संस्थाओं को स्वीकृति एवं मान्यता प्रदान की जा चुकी हैं? किन-किन संस्थाओं के संबंध में निर्णय होना शेष हैं? निरीक्षण दल गठन के आदेश व निरीक्षण प्रतिवेदन तथा आवेदित संस्थाओं को जारी स्वीकृति एवं मान्यता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं का दल गठित कर जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो निरीक्षण दल में कौन-कौन अधिकारी शामिल थे तथा किस-किस संस्था में क्या-क्या कमियां पाई गई हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में किन-किन संस्थाओं की मान्यता समाप्त की गई है? नाम, पता, संचालकगण के नाम सहित जिलेवार जानकारी देवें। फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के संचालकों व सोसायटी प्रबंधन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ड.) अपात्र नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने के मामले में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? नाम, पदनाम बतावें। उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विभागीय जांच/जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। मान्यता नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) संस्थाओं के निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। निरीक्षण में सम्मिलित अधिकारियों/ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। मान्यता प्रदान की गयी संस्थाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 04 नर्सिंग संस्थाओं में निर्णय होना शेष है। निरीक्षण दल के गठन के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-07 अनुसार। मान्यता प्रमाण-पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार। कमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-10 अनुसार। (घ) 216 नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता समाप्त की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-11 अनुसार। नर्सिंग शिक्षा संस्था मान्यता नियम 2018 एवं संशोधित नियमों के अनुसार मान्यता समाप्त की जाती है। (ड.) अपात्र नर्सिंग संस्थाओं के मान्यता देने के मामले में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पैक्स समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
109. ( क्र. 3371 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां एवं अन्य समितियां पंजीकृत हैं? समितिवार संचालक मण्डल सहित जानकारी देवें। समिति में कितने कृषक सदस्यों की संख्या है? बतावें। कितने सदस्यों को ऋण वितरण किया गया है? कुल कितने सदस्यों को कितना हिस्सा राशि (अंशदान) जमा है? समिति की कुल ऋण वितरण राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें। समिति में कितने कालातीत सदस्य हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक समितियों में मदवार कितनी आय हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। कुल कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पैक्स समितियों में कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं व कितनी पदस्थापना है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में पैक्स समितियों के अधिकारी/कर्मचारियों, अंशकालीन कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक कुल कितना वेतन/मानदेय भुगतान किया गया है? (ड.) विदिशा जिले में कौन-कौन से विकासखण्डों में कितनी पैक्स समितियों के विरूद्ध जांचें लंबित हैं? जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करावें तथा कितनी जांचें लंबित हैं? कब तक पूर्ण कर ली जावेंगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विदिशा जिले में 154 पैक्स एवं 819 अन्य समितियां पंजीकृत हैं। पैक्स समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा अन्य समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पैक्स समितियों में कृषकों की संख्या, सदस्यों को ऋण वितरण, कुल कितने सदस्यों को कितना हिस्सा राशि (अंशदान) जमा, समिति की कुल ऋण वितरण की जानकारी, कालातीत सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
संचालित छात्रावास में अनियमितता
[अनुसूचित जाति कल्याण]
110. ( क्र. 3382 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या चंबल संभाग के मुरैना जिले में शासकीय ज्ञानोदय छात्रावास महाराजपुर मुरैना में संचालित हैं? यदि हाँ, तो अधीक्षिका द्वारा अभिलेखों का संधारण ठीक से क्यों नहीं किया गया? अधीक्षिका के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी? (ख) विद्यालय में दैनिक मीनू के अनुसार भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? मौके पर भण्डार गृह में खाद्य सामग्री भी नहीं पाई गई, जबकि उसका भुगतान पूरा किया गया है? क्या अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो कब तक की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। विद्यालय अंतर्गत संचालित कन्या छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका द्वारा शासन नियमानुसार समस्त अभिलेखों का संधारण नियमानुसार किया गया है। अत: अधीक्षिका के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संचालित छात्रावास में शासन नियमानुसार निर्धारित भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है। खाद्य सामग्री भी भंडार गृह में आवश्यकतानुसार पर्याप्त उपलब्ध रहती है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दस्यु अधिनियम अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण
[गृह]
111. ( क्र. 3386 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण क्षेत्र अधिनियम-1981 को निरसित/समाप्त किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत करें। (ख) क्या उक्त अधिनियम के समाप्त हो जाने के बावजूद भी ग्वालियर-चम्बल संभाग के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो जिन पुलिस अधिकारियों ने दस्यु अधिनियम समाप्त हो जाने के बाद भी इस अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधि विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण
[गृह]
112. ( क्र. 3389 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 (M.P. Protection of Debtars Act. 1937) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से 15 फरवरी 2023 तक की अवधि में इंदौर एवं धार जिले के किस-किस थाना क्षेत्र अंतर्गत कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) उपरोक्त प्रकरण में से न्यायालय के द्वारा कितने प्रकरण निराकृत किये और कितने प्रकरण लंबित हैं? कृपया जिलेवार बतायें। (ग) उपरोक्त प्रकरण पुलिस के द्वारा किस आधार पर दर्ज किये गये हैं? (घ) क्या उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के हैं? ऐसी स्थिति में यह अधिनियम प्रदेश में शून्य हो गया है? यदि हाँ, तो क्या विधि विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लिया जायेगा? नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) मौखिक, लिखित आवेदन एवं जाँच के दौरान आये साक्ष्यों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन
[चिकित्सा शिक्षा]
113. ( क्र. 3392 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती के लिए बनाई गई अनुसूची में पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति में विभाजित कर दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त अनुसूची से अधिकांश पदों को UR (सामान्य) श्रेणी में डाल दिया गया है, जिससे ओ.बी.सी., एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के अधिकारों का जानबूझ कर हनन कर इस वर्ग को अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो स्पष्ट करें। यदि हाँ, तो किस-किस वर्ग को कितने-कितने पदों का लाभ दिये जाने से वंचित किया गया है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या नवीन मेडिकल कॉलेजों में एस.सी. वर्ग के लिए एक भी पद सृजित नहीं किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) उपरोक्तानुसार ओ.बी.सी., एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या पुन: वर्ष 2018 में बनाई अनुसूची में संशोधन कर आरक्षित वर्ग को लाभान्वित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शैक्षणिक संवर्ग के लिए जारी की गई अनुसूची के अधिकांश पदों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं डाला गया है। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों पर नियमानुसार पृथक-पृथक श्रेणी आरक्षण रोस्टर नियमों का पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। चिकित्सा शिक्षकों के कुल सृजित पदों को आरक्षण रोस्टर अनुसार सभी वर्गों में विभाजित किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सदस्यों को भूखण्ड नहीं दिया जाना
[सहकारिता]
114. ( क्र. 3393 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर एवं भोपाल के उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय में रजिस्टर्ड गृह निर्माण संस्थाओं के संबंध में भूमाफिया अभियान के दौरान किन-किन संस्थाओं में कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) इंदौर की जय हिन्द, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण, श्रीराम, प्रगतिशील गृह निर्माण, कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते में कितनी-कितनी राशि जमा है? विगत तीन वर्ष में संस्था के खाते से, किस-किस कार्य पर खर्च की गई राशि का विवरण देवें। (ग) उक्त संस्थाओं के नाम दर्ज भूमियों के खसरे, पटवारी हल्का नंबर, ग्राम सहित भूमि की वर्तमान उपयोगिता स्थिति बतावें। (घ) क्या इंदौर की लक्ष्मण एवं जय हिन्द एवं भोपाल की आदर्श नगर, गौरव एवं दानिश गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि पर कोई प्रायवेट संस्थान, व्यक्ति विकास और निर्माण कार्य करके भूखंड, प्रकोष्ठ विक्रय कर रहे हैं? यदि हाँ, तो बतायें। (ड.) यदि हाँ, तो जिले के उपायुक्तों को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने अथवा जानकारी संज्ञान में आने पर कार्यवाही नहीं करने के लिए दण्डित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) इंदौर एवं भोपाल से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं ''02'' अनुसार है। (ख) इंदौर जिले की जय हिंद, श्रीराम, प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के बैंक खातों में जमा राशि एवं विगत 03 वर्षों में खातों से व्यय की गई राशियों का सत्यापन उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर के द्वारा जांच दल गठित कर कराया जा रहा है, पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की जांच हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच दल का गठन किया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार सत्यापन/जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (घ) इंदौर जिले की जय हिंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की भूमि पर विकास कार्य अनुबंध अनुसार प्राईवेट फर्म द्वारा किया जा रहा है किंतु भूखण्डों का आवंटन/पंजीयन संस्था के द्वारा किया गया है, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच आदेशित की गई है। भोपाल जिले की आदर्श नगर, गौरव, दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल की भूमि पर प्राईवेट संस्थान/व्यक्ति विकास कार्य एवं निर्माण कार्य करके भूखण्ड/प्रकोष्ठ विक्रय कर रहे हैं, की जांच हेतु सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला भोपाल के पर्यवेक्षण में उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा जांच दल का गठन किया गया है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' में उल्लेखित जांच/सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।
लंबित देयताओं का भुगतान
[सहकारिता]
115. ( क्र. 3400 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिसमापित जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित बैतूल के संविलियत एवं सेवानिवृत्त सेवायुक्तों की लंबित देयताएं, लंबित वेतन, पी.एफ. की बकाया राशि ग्रेच्युटी की बकाया राशि, अवकाश नगदीकरण इत्यादि की राशि संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो दिनांकित तिथि से अवगत करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा इनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्लेखित कर्मचारियों के वेतन से हर माह काटी गई ई.पी.एफ. की राशि मार्च 2014 से फरवरी 2015 तक ई.पी.एफ. कार्यालय को क्यों नहीं भेजी गई? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई? अवगत करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी नहीं। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बैतूल द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए तत्कालीन महाप्रबंधक श्री अनिल द्विवेदी उत्तरदायी हैं। श्री द्विवेदी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उनके नियोक्ता म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिनांक 01.03.2023 से पत्र लिखा गया है। (ख) दर्शित अवधि में ई.पी.एफ. राशि जमा न करने हेतु तत्कालीन महाप्रबंधक श्री अनिल द्विवेदी उत्तरदायी पाये गये हैं, जिनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उनके नियोक्ता म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उत्तरांश 'क' अनुसार सूचित किया गया।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में अनियमितता
[जनजातीय कार्य]
116. ( क्र. 3403 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्रावास हैं उसमें छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ कौन-कौन हैं और वह कब से पदस्थ हैं? यह छात्रावास कब खोले गए थे? कृपया छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य के नाम, पद सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि जतारा विधानसभा क्षेत्र के छात्रावासों में प्रश्न दिनांक तक वर्तमान में कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से छात्र-छात्राएं वर्तमान में कौन से कक्ष में निवासरत हैं? प्रश्न दिनांक तक इन छात्रावासों में कितनी-कितनी सामग्री एवं अन्य पर कुल कितनी-कितनी राशि प्रत्येक छात्रावास के आधार पर व्यय हो रही है? क्या मेन्यु के आधार पर बच्चों को भोजन दिया जा रहा है या नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि ऐसे कौन-कौन से छात्रावास अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के हैं, जो छात्रावासों में निवास करते हैं एवं रात्रि विश्राम भी करते हैं? क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपने परिवार के साथ निवास कर रात्रि में विश्राम करते हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जिले से संबंधित विभाग के अधिकारी उपरोक्त तथ्यों की जांच कराएंगे, तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित जानकारी दें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क), (ख), (ग) के आधार पर जांच कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
छात्रों को छात्रवृत्ति एवं गणवेश का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
117. ( क्र. 3500 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली छात्रों को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का छात्रों को भुगतान कब से लंबित है और क्या कारण है तथा यह भी बताएं कि उक्त लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक किया जायेगा तथा यह भी बताएं कि भीकनगाँव विधानसभा अन्तर्गत स्कूल शालाओं में छात्रों को वित्तीय वर्ष में गणवेश प्रदाय किया गया है? नहीं तो क्या कारण है तथा कब तक गणवेश छात्रों को प्रदाय की जायेगा? वर्तमान तक स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति एवं गणवेश समयावधि में प्रदाय नहीं करने हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) कक्षा 1 से 12वीं तक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र पोर्टल के माध्यम से वितरित की गई है। खरगोन जिलान्तर्गत विगत सभी वर्षों में शिक्षा पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में भीकनगांव विधानसभा के 191 विद्यार्थियों के बैंक खाते असफल/फेल होने से भुगतान नहीं हो पाया है, संशोधित/त्रुटी रहित बैंक खातों का अपडेशन शिक्षा पोर्टल पर प्रक्रियाधीन है। (जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। ) शीघ्र ही खातों के अपडेशन उपरांत मिशन वन-क्लिक के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में राशि जमा की जावेगी। वर्ष 2022-23 की कक्षा 1 से 8वीं तक की 142299 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जा चुकी है। कक्षा 9वीं से 12वीं की प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। गणवेश :- वर्ष 2022-23 में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं में दर्ज विद्यार्थियों के गणवेश की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा सीधे बैंक खातों में जारी की जा चुकी है। कक्षा 1 से 4थी एवं कक्षा 6 से 7वीं में दर्ज बच्चों को 02 जोड़ी गणवेश आजिविका मिशन के माध्यम से सिलाई कर देने की कार्यवाही जारी है।
चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं
[चिकित्सा शिक्षा]
118. ( क्र. 3635 ) श्री हर्ष यादव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन गंभीर बीमारियों में इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है? गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध डॉक्टर एवं स्टाफ की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक चिकित्सा महाविद्यालय में गंभीर बीमारियों के इलाज के दौरान अनियमितताएं एवं अन्य व्यवस्थाओं में लापरवाही संबंधी शिकायतें किन-किन के विरूद्ध प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त शिकायतों के तहत विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? चिकित्सा महाविद्यालय में किन-किन जनप्रतिनिधियों/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया एवं क्या-क्या सुझाव दिए गए? सुझावों एवं निरीक्षणों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण देवें। (घ) चिकित्सा महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों के स्थाई निराकरण के लिए विभाग द्वारा कोई दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में संचालित विभागों में निम्नानुसार इलाज उपलब्ध है:- सर्जरी विभाग में Exploratory laparotomy, Kidney एस.टी.one, Gall bladder surgery, Hernia operation, Pro एस.टी.ate surgery, Laparo एस.सी.opic surgery, cancer के कुछ ऑपरेशन इत्यादि। मेडिसिन तथा TB & Che एस.टी. विभाग में Aएस.टी.hma, T.B. Dialysis, Meningitis, हार्ट अटैक, लकवा एवं अन्य बीमारियों। ENT विभाग में microear surgery-maएस.टी.oidectomy and tympanoplaएस.टी.y functional endoएस.सी.opic sinus surgery. आर्थोपेडिक्स विभाग Total hip replacement, All fracture surgeries, नेत्र रोग विभाग में horizontal squint surgery, glaucoma operation, ptosis surgery, paediatric cataract, रेडियोथेरेपी विभाग में एवं सभी प्रकार के कैंसर रोग के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा संचालित है। महाविद्यालय सागर में पदस्थ डाक्टर एवं स्टाफ (पैरामेडिकल, नर्सिंग) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सालय में गंभीर बिमारियों के इलाज के दौरान अनियमितताएं एवं अन्य व्यवस्थाओं में लापरवाही संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। CM Helpline के माध्यम से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका समय-सीमा में त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। (ग) CM Helpline के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु रेस्पोंस टीम महाविद्यालय में कार्यरत है। साथ ही चिकित्सालय परिसर में हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 10.12.2021 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निरीक्षण किया गया था। चिकित्सा महाविद्यालय में माननीय विधायक श्री शैलेन्द्र जैन द्वारा दिनांक 06.01.2021, 17.09.2021, 05.07.2022 तथा 20.12.2022 को निरीक्षण किया गया है। आयुक्त सागर संभाग, सागर की अध्यक्षता में महाविद्यालय में कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2019, 09.11.2020, 04.02.2022, 06.05.2022 तथा 21.11.2022 सम्पन्न हुई तथा समय-समय पर चिकित्सालय का निरीक्षण किया जाता है। दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाता है। (घ) चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एच.एम.आई.एस. की स्थापना की जा रही है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
पशु चिकित्सालय
गुना की
समय-सारिणी
[पशुपालन एवं डेयरी]
1. ( क्र.
746 ) श्री
गोपीलाल जाटव
: क्या
पशुपालन
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) पशु
चिकित्सालय
गुना के
अधिकारी
गौशाला से फोन
आने पर भी
गौशाला की
विजिट नहीं
करते है क्या
इसकी
समय-सारणी इस
प्रकार बनायी
जा सकती है कि
प्रति सप्ताह
अलग-अलग
गौशाला में
उक्त डॉक्टर
विजिट कर सकें? (ख) क्या
ग्रामीण
गौशाला हेतु
डिस्पेंसरी
की कोई योजना
है?
पशुपालन
मंत्री ( श्री
प्रेमसिंह
पटेल ) : (क) जिले की
सभी पंजीकृत
गौ-शालाओं में
स्थानीय पशु
चिकित्सक
एवं सहायक पशु
चिकित्सा
क्षेत्र
अधिकारी की
डयूटी लगाई गई
है जो कि अपनी
समय सारणी के
अनुसार
गौ-शालाओं का
नियमित भ्रमण
कर गौवंश की
चिकित्सा
एवं टीकाकरण
आदि कार्य
करते है। जानकारी संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) जी
नहीं।
आधार कार्ड बनाये जाने के निर्देश
[लोक सेवा प्रबन्धन]
2. ( क्र. 826 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आधार कार्ड बनाने के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के क्या-क्या निर्देश हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? (ख) रायसेन जिले में आधार कार्ड बनाने तथा बने हुए आधार कार्ड में संशोधन हेतु कौन-कौन व्यक्ति/संस्था कहां-कहां कार्य कर रहे हैं तथा इस हेतु कितना शुल्क निर्धारित हैं? (ग) रायसेन जिले में कितने व्यक्तियों के पास आधार कार्ड नहीं हैं सभी नागरिकों के आधार शीघ्र बन सके इस हेतु शासन की क्या योजना हैं। (घ) आधार कार्ड बनवाने के संबंध में हेल्पलाईन 181 तथा अन्य माध्यमों से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ तथा कितनी शिकायतें लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। जिसके अनुसार ही प्रदेश के नागरिकों के आधार पंजीयन एवं अद्यतन कार्य किया जाता है। आधार कार्य हेतु UIDAI द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2023 को संशोधित प्रपत्रों का प्रारूप जारी किया गया है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) रायसेन जिले में आधार कार्ड बनाने एवं बने हुए आधार कार्ड में संशोधन हेतु स्वीकृत आधार केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। शुल्क से संबंधी UIDAI का Office Memorandum दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार रायसेन जिले का आधार कवरेज 98% है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। नवीन आधार पंजीयन के लिए रायसेन जिले में पर्याप्त आधार केन्द्र संचालित हैं, जिसमें एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से स्वीकृत शासकीय परिसरों में, जनजातीय विभाग द्वारा चिन्हित आधार केन्द्रों एवं समस्त लोक सेवा केन्द्रों में आधार पंजीयन एवं अद्यतन कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हित आधार केन्द्रों एवं आंगनवाड़ी सेंटरों में भी आधार पंजीयन एवं अद्यतन कार्य किया जाता है। (घ) रायसेन जिले में हेल्पलाईन 181 तथा अन्य माध्यमों से जिला कार्यालय में कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुईं, सभी शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में किया गया है।
लोहापीटा समाज आवास को प्रधानमंत्री योजना का लाभ
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
3. ( क्र. 827 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा घुमक्कड़ जाति तथा लोहापीटा (धूरधोबा) समाज के परिवार रायसेन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां कब-कब से रह रहे हैं? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में उनको आवास मिल सके, इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की? पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या रायसेन जिले में लोहापीटा (धूरधोबा) समाज के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत आवास नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बताये। (घ) प्रश्नांश (क) के व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत आवास तथा भूमि के पट्टा हेतु सी.एम. हेल्पलाईन 181 तथा अन्य माध्यमों से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ तथा कितनी शिकायतें लंबित हैं उनका कब तक निराकरण होगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) बेस लाइन सर्वे के अभाव में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। सामान्य जानकारी के आधार पर जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग के सहायक संचालकों द्वारा सर्वेक्षण सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाने हेतु प्रयास किये गये है। (ग) जी नहीं, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आवास दिये जा रहे है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सी.एम. हेल्पलाईन 181 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अन्य माध्यमों से कुल 02 पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों पत्र संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास/पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित किए गए है।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल में प्रस्तावित भर्ती की अधिसूचना
[चिकित्सा शिक्षा]
4. ( क्र. 1072 ) श्री तरूण भनोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को पत्र क्रमांक-21, दिनांक 03.01.2003 के माध्यम से जबलपुर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शासन के आदेश क्रमांक 11/2018/55-2, दिनांक 28.08.2018 के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा के स्वीकृत 12 पदों के लंबित भर्ती के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने का लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें (ग) क्या जबलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्वीकृत भर्ती प्रक्रिया में किन-किन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 28/8/2018 के संदर्भ में न्यूरोसर्जरी विभाग में सुविधाओं के उन्नयन हेतु 12 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 12/10/2020 द्वारा जारी की गई थी। (ख) उत्तरांश (क) में जारी स्वीकृति के अनुक्रम में 10 पदों की अनुसूचियां जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। शेष 02 पदों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इंदौर में विभागीय आदेश दिनांक 15/07/2022 समान सामर्थ्य के पद स्थानांतरित किये गये थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जबलपुर में शैक्षणिक संवर्ग के पद का स्वीकृति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।
प्रोफेसर्स एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान
[पशुपालन एवं डेयरी]
5. ( क्र. 1074 ) श्री तरूण भनोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कब से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? (ग) क्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर शासन को सालाना भार कितना है? (घ) क्या शासन स्तर पर शासकीय अधिभार का भुगतान नियमित रूप से विश्वविद्यालय को किया जा रहा है और नहीं तो शासकीय अधिभार का भुगतान कब से लंबित है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) शैक्षणिक कर्मचारियों के माह नवम्बर, दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023 एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का जनवरी 2023 का वेतन भुगतान लम्बित है। सातवें वेतनमान, नवीन नियुक्ति एवं पेंशन व उपादान के भुगतान से अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ने तथा विश्वविद्यालय में समानुपातिक आय में वृद्धि न होने के कारण। (ग) शासन द्वारा विश्वविद्यालय को वेतन मद में राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया जाता है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौ-शालाओं की व्यवस्था
[पशुपालन एवं डेयरी]
6. ( क्र. 1185 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में संचालित गौ शालाओं की क्या व्यवस्था है किन-किन विभागों द्वारा सहयोग किया जाता है। (ख) शासकीय कृषि फार्मों का भूसा-चारा एवं अन्य उत्पाद गौ शालाओं को क्या प्रदान किये जाते है। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन द्वारा कृषि यंत्रों जैसे कटिया मशीन, मूंगफली छीलक, बैटरी चलित स्पेयर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सीडी शासन द्वारा कब से बन्द की गई है और क्यों इसे चालू कब किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का भूसा-चारा प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध पशुधन के भरण-पोषण में उपयोग होता है। (ग) सब्सिडी शासन द्वारा बन्द नहीं की गई है। चूंकि इसे बन्द नहीं किया गया है, अत: पुन: चालु किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राप्त राशि में संपादित कार्य
[जनजातीय कार्य]
7. ( क्र. 1194 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजाति कार्य विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग खरगोन द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनाक तक किस-किस मद/योजना में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य किए गए? कार्यों की जानकारी अनुबंध की छायाप्रति डी.पी.आर. की छायाप्रति देवें। (ख) उक्त कार्यों की स्वीकृति किसकी अनुशंसा पर की गई? अनुशंसा पत्र की छायाप्रति देवें। (ग) विगत 5 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को कितने पत्र लिखे गये हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार जानकारी देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दहशत फैलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]
8. ( क्र. 1239 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कई शहरों व नगरों के आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधियों के स्वामित्व के मकान व प्रतिष्ठान बुल्डोजर आदि से तोड़े गए हैं? यदि हाँ, तो माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर किस नियम के तहत माह 01 जनवरी 2022 से दिनांक 31 जनवरी 2023 की स्थिति में किन-किन अपराधियों के मकान तोड़े? उनके नाम, पता व अपराध सहित जिलेवार वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि ऐसे कौन-कौन अपराधी हैं, जिनके स्वामित्वता के मकान व प्रतिष्ठान नहीं होने की दशा में उनके सगे-संबंधियों के मकान व प्रतिष्ठान तोड़े गए हैं तथा यह भी अवगत करावें कि ऐसे कौन-कौन अपराधी हैं, जिनके मकान तोड़ने पहुंचा अमला बगैर तोड़े वापिस क्यों लोटा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रदेश में कहां-कहां ऐसे कौन-कौन अपराधियों के मकान/प्रतिष्ठान तोड़े हैं, जो घटना के दिन पहले से ही जेल में बंद होने के बावजूद मनमाने ढंग से अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर ताबड़तोड़ प्रक्रिया के तहत मकान तोड़े गए?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
9. ( क्र. 1348 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र में कितने वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है? आवेदक का नाम ग्राम सहित बताएं? (ख) उपरोक्त में से किस-किस के आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गये? (ग) किस-किस के आवेदन अभी तक लंबित हैं तथा किस-किस के आवेदन अस्वीकृत किये गये? आवेदन के लंबित होने या अस्वीकृत होने का कारण भी बताएं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चाचौड़ा अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत चाचौड़ा में 2917, राघौगढ़ में 725 नगर परिषद मधुसूदनगढ़ में 73 कुम्भराज में 672, चाचौड़ा में 109 इस प्रकार कुल 4496 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत चाचौड़ा में 2451, राघौगढ़ में 584, मधुसूदनगढ़ में 73, कुम्भराज में 648, चाचौड़ा में 103 इस प्रकार कुल 3859 वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर सूची में जोड़े गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जनपद पंचायत चाचौड़ा, राघौगढ़, नगर परिषद चाचौड़ा कुम्भराज वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन लंबित नहीं है। जनपद पंचायत चाचौड़ा में 466, राघौगढ़ में 141, नगर परिषद कुम्भराज में 24, चाचौड़ा में 6 इस प्रकार कुल 637 आवेदन बी.पी.एल. सूची में नाम न होने एवं आयु 60 वर्ष से कम होने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
आरोपी की वर्ष 2019 से गिरफ्तारी न होना
[गृह]
10. ( क्र.
1494 ) श्री
प्रदीप पटेल : क्या
गृह मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
सतना जिले के
थाना कोलगांव
में अपराध
क्रमांक 1468/2019
कायम है? उक्त
प्रकरण में
आरोपी के
विरूद्ध
कौन-कौन सी
धाराएं कायम
(लगी) की गई हैं? क्या
उक्त प्रकरण
का चालान न्यायालय
में आरोपी की
गिरफ्तारी कर
प्रस्तुत
किया गया है
या फरारी में? बिन्दुवार
जानकारी दें। (ख) क्या
उक्त प्रकरण
में आरोपी
वर्ष 2019 से
फरार चल रहा
है? अगर
नहीं तो किस
सक्षम न्यायालय
से आरोपी की
जमानत हुई? विवरण
दें। किस-किस
न्यायालय से
आरोपी की
जमानतें
प्रश्नतिथि
तक खारिज हुई
है? बिन्दुवार
विवरण दें। (ग) प्रश्नांश
(क) एवं (ख) यदि हाँ, तो
किस-किस नाम/पदनाम
के विवेचना
अधिकारियों
ने इस प्रकरण
की कब से कब तक
विवेचना की? इस
दौरान किस
नाम/ पदनाम के
थाना प्रभारी
प्रश्नतिथि
तक थाना
कोलगांव में
पदस्थ रहे? (घ) कब
तक उक्त
आरोपी की
गिरफ्तारी
होगी?
प्रश्नतिथि
तक आरोपी की
गिरफ्तारी न
होने के
कौन-कौन दोषी
हैं? नाम/
पदनाम दें।
राज्य
शासन/महानिदेशक
मध्यप्रदेश
पुलिस उन पर
कब व क्या
कार्यवाही कब
तक करेगा?
गृह
मंत्री ( डॉ.
नरोत्तम
मिश्र ) : (क) से (ग)
जानकारी संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है। (घ) प्रकरण
के दोनों
आरोपियों की
विधि अनुसार
गिरफ्तारी की
गयी है, अतः किसी पुलिस
अधिकारी पर
कार्यवाही
करने का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
गृह निर्माण संस्थाओं के कार्यों में अनियमितता
[सहकारिता]
11. ( क्र. 1495 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, के उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय में रजिस्टर्ड गृह निर्माण संस्थाओं के संबंध में भू-माफिया अभियान के दौरान किन-किन संस्थाओं में कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज करायें गये? (ख) इंदौर की लक्ष्मण नगर गृह निर्माण, श्रीराम, प्रगतिशील गृह निर्माण, कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था (अध्यक्ष संजय अग्रवाल), सूर्या गृह निर्माण के विरूद्ध भू-माफिया अभियान में क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं वर्तमान में इन संस्थाओं के विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही लंबित है। (ग) उक्त संस्थाओं के नाम दर्ज भूमियों के खसरे, पटवारी हल्का नंबर, ग्राम सहित भूमि की वर्तमान स्थिति बतावें। लक्ष्मण नगर गृह निर्माण संस्था के संबंध में किस प्रकार की कार्यवाहियां की गई? वर्तमान में किस प्रकार की कार्यवाहियां लंबित है। क्या इस संस्था की भूमि पर कोई प्रायवेट संस्थान, व्यक्ति कोई विकास और निर्माण कार्य करके, भूखंड, प्रकोष्ठ विक्रय कर रहे हैं? ये कौन है? कोई शिकायत मिली हो तो कार्यवाही सहित विवरण देवें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) इंदौर, भोपाल से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है तथा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला ग्वालियर के द्वारा प्रश्नानुसार कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। (ख) कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था (अध्यक्ष संजय अग्रवाल) नाम से इंदौर में कोई गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत नहीं है, अपितु राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर पंजीकृत होकर उसके अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल है। श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मण्डल को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) में अतिष्ठित कर प्रशासक नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की जांच हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के अंतर्गत जांच दल नियुक्त किया गया है। जांच आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है, वर्तमान में प्रगतिशील गृह निर्माण, सूर्या गृह निर्माण एवं राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के संबंध में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। (ग) उक्त संस्थाओं में से श्रीराम गृह निर्माण, प्रगतिशील गृह निर्माण, राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण एवं सूर्या गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम दर्ज भूमियों के खसरे, पटवारी हल्का नंबर तथा भूमि की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार, लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के संबंध में प्राईवेट संस्थान/व्यक्ति द्वारा कोई विकास और निर्माण कार्य करके भूखण्ड/प्रकोष्ठ विक्रय करने संबंधी प्राप्त शिकायत के आधार पर म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 59 के अंतर्गत दल नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार, शेष जांच निष्कर्षाधीन।
फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालन की विभागीय जांच एवं कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
12. ( क्र. 1600 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से फर्जी रूप से नर्सिंग कॉलेज में भारी भ्रष्टाचार करके बिना किसी शासकीय आदेश के, बिना टीचिंग फैकल्टी की नियुक्ति किए नॉन टीचिंग कैडर के चिकित्सालय में कार्यरत तकरीबन 40 स्टॉफ नर्सों को भारी लेनदेन करके टीचिंग कैडर के पदों पर उनके मूल पद और कर्तव्य के विरूद्ध क्यों कार्य कराया जा रहा है? (ख) पूर्व निरीक्षण में इन मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण INC के द्वारा बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. की सीटें कम की गई हैं, जिससे गरीब प्रतिभावान छात्रों का भविष्य खराब हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के भ्रष्टाचार के किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों की क्या जवाबदेही तय कर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) पूरे देश में किसी भी नर्सिंग कॉलेज को इस तरह से फर्जीवाड़ा कर नर्सिंग कॉलेज चलाने का कोई उदाहरण नहीं है, मध्यप्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वर्ष 2018 जी.एन.एम. स्कूल ऑफ नर्सिंग को नर्सिंग कॉलेज के रूप में उन्नयन किया गया है। इस महाविद्यालय में आज दिनांक तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। संबद्ध चिकित्सालयों में योग्य नर्सिंग ऑफिसरों से आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार शिक्षण कार्य हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) नर्सिंग महाविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी के पद सृजित न होने के कारण आई.एन.सी. के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सीटें कम की गई थी। किन्तु महाविद्यालय के निरीक्षण उपरांत आई.एन.सी. के मापदण्डों की पूर्ति होने पर पुन: पूर्व की भांति सीटें बढ़ा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
संविधान की 5वीं अनुसूची
[जनजातीय कार्य]
13. ( क्र. 1645 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय मंत्रणा परिषद् या जनजातीय सलाहकार परिषद् के गठन का क्या-क्या प्रावधान दिया है? परिषद् के गठन, परिषद् द्वारा विचार विमर्श एवं सलाह से संबंधित प्रावधान पृथक-पृथक बतावें। (ख) जनजातीय सलाहकार परिषद् में गैर आदिवासियों को पदाधिकारी बनाए जाने सदस्य बनाए जाने, सलाहकार परिषद् को भंग करने बाबत् 5वीं अनुसूची के किस-किस पैरा में क्या-क्या प्रावधान है? (ग) गत पांच वर्षों में सलाहकार परिषद् को सलाह के लिए कितने विषय किस-किस दिनांक को किस-किस के द्वारा प्रेषित किए? उन पर परिषद् की किस-किस दिनांक की बैठक में क्या-क्या विचार विमर्श कर क्या-क्या सलाह दी गई? (घ) 5वीं अनुसूची के किस प्रावधान के तहत सलाहकार परिषद् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत विषयों पर अपनी सहमति दिए जाने की कार्यवाही करती है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) की धारा 4 (1) में गठन का प्रावधान एवं सलाह से संबंधित प्रावधान 4 (2) में दिया गया है। (ख) संविधान की 5वीं अनुसूची में गैर आदिवासियों को पदाधिकारी बनाये जाने तथा परिषद को भंग करने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। (ग) गत पांच वर्षों में सलाहकार परिषद् की बैठकों में प्रस्तुत सुझाव तथा सुझावकर्ता एवं सुझावों पर कार्यवाही का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) 5वीं अनुसूची के 4 (2) में तथा 5 (3) के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद नियमावली वर्ष 1957 के नियम 12 में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही की जाती है।
पशु रोगी कल्याण समिति द्वारा क्रय सामग्री
[पशुपालन एवं डेयरी]
14. ( क्र. 1741 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पशुपालन विभाग अंतर्गत पशु रोगी कल्याण समिति संचालित हैं? यदि हाँ, तो जिला विदिशा में उक्त समितियों की बैठकें कब-कब आयोजित की गई? वर्षवार, माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) पशुरोगी कल्याण समिति जिला विदिशा द्वारा वर्ष 2018 से 31 जनवरी 2023 तक क्या-क्या सामग्री/उपकरण क्रय किय गये? सामग्री के क्रय आदेश, बैठक कार्यवाही विवरण जिसमें सामग्री क्रय हेतु अनुमति प्राप्त की गई की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
सामूहिक विवाह में राशि का व्यय
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
15. ( क्र. 1820 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक कुल कितने जोड़ों के विवाह सामूहिक विवाह में सम्पन्न कराये गये तथा प्रत्येक जोड़ों को शासन द्वारा कितनी राशि दी गयी? जिले अनुसार जानकारी दें। (ख) 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने जोड़ों के विवाह सामूहिक विवाह के अन्तर्गत हुए? जिले अनुसार जानकारी दें। कृपया प्रश्न अवधि में प्रत्येक जोड़ों को दी गयी राशि की भी जानकारी दें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रदेश में कुल 61989 जोड़ों के विवाह सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संपन्न कराये गये। प्रत्येक जोड़ों को योजनातंर्गत राशि रूपये 48,000/- कन्या के खाते में प्रदाय की गई एवं राशि रूपये 3000/- प्रति जोड़े के मान से विवाह/निकाह व्यवस्था हेतु आयोजनकर्ता निकाय को प्रदाय किये गये। जिले अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल 16541 जोड़ों के विवाह संपन्न कराये गये। योजनातंर्गत प्रत्येक जोड़े को राशि रूपये 11,000/- कन्या को अकांउट पेयी चेक के माध्यम से कन्या के खाते में एवं गृहस्थी हेतु राशि रूपये 38,000/- की उपहार सामग्री प्रदाय की गई तथा राशि रूपये 6000/- प्रति कन्या के मान से विवाह/निकाह व्यवस्था हेतु आयोजनकर्ता निकाय को प्रदाय किये गये। जिले अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
[जनजातीय कार्य]
16. ( क्र. 1835 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला अलीराजपुर अन्तर्गत अशासकीय एवं शासकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम बी.एड., डी.एड., पैरा मेडिकल, नर्सिंग, आई.टी.आई. आदि शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के क्या नियम हैं? जिला अलीराजपुर में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन महाविद्यालयों में कितने-कितने छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई? महाविद्यालयवार जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं? छात्रवृत्ति प्रदान न करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाकर छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति नियम वर्ष 2021 एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली, के पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देश दिनांक 01.07.2010 एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-15/2013/25-2/172 दिनांक 18.03.2019 एवं समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के संबंध में प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक जिन विद्यार्थियों के द्वारा समय पर आवेदन प्राप्त हुए थे उन विद्यार्थियों को पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है और जिन विद्यार्थियों के बैंक अकांउट एन.पी.सी.आई. एक्टिव नहीं थे, उनके अकांउट एन.पी.सी.आई. एक्टिव करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2022-23 के ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के संबंध में पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध प्रवेश डाटा एवं तद्नुक्रम में विद्यार्थी द्वारा पूर्ण अभिलेखों के साथ आवेदन करने पर ही, पात्रता अनुसार प्रपत्र ''अ'' के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकलांगों को उचित पेंशन एवं सुविधा
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
17. ( क्र. 1869 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए 2018 जनवरी से प्रश्न दिनांक तक जिला शिवपुरी में दिव्यांगजनों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई जानकारी देवें। (ख) दिव्यांगजनों को सुविधा जैसे कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, साईकिल, पेंशन, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन जैसी सुविधा किस-किस को दी गई पेंशन कितनी-कितनी दी गई संख्यावार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार क्या दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जाती है उसमें एक माह का गुजारा हो सकता है नहीं तो पेंशन बढ़ाकर 3000/- रूपये की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में दिव्यांगजनों को जो पेंशन, अन्य योजनाओं का सही से वितरण नहीं हो रहा है जिससे दिव्यांगजनों में ज्यादा रोष है इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी नहीं तो क्यों हाँ तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) मार्च 2019 से दिव्यांगजनों को प्रदाय की जाने वाली पेंशन राशि रूपये 300/- में वृद्धि कर राशि रूपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पात्रतानुसार प्रदाय की जा रही है। वर्तमान में शासन स्तर पर उक्त पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) वर्तमान में विभाग को दिव्यांगजनों को पात्रतानुसार पेंशन वितरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्भया फण्ड में आवंटित राशि
[गृह]
18. ( क्र. 1919 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय शासन ने प्रदेश को निर्भया फण्ड की कितनी राशि आवंटित की हैं? इसका किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का क्या उपयोग किया गया? कितनी राशि का उपयोग नहीं किया है एवं क्यों? इस सम्बंध में केन्द्रीय शासन के क्या दिशा-निर्देश है? जिलों को कितनी-कितनी राशि दी गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश शासन ने महिलाओं, युवतियों व अबोध नाबालिग कन्याओं पर होने वाले अत्याचारों, अपराधों, यौनशोषण को रोकने, सुरक्षा प्रदान करने, कानूनी एवं आर्थिक सहायता देने व चिकित्सा सम्बंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के क्या उपाय किये है? इस पर कितनी-कितनी राशि व्यय की हैं? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, सेल्फ सेफ्टी योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रदेश में यौन शोषण, दुष्कृत्य से पीड़ित कितनी-कितनी महिलाओं, युवतियों, नाबालिग कन्याओं, छात्राओं को कानूनी सहायता दी है, कितनों का इलाज कराया है तथा कितनी पीड़ितों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी हैं? (घ) प्रदेश में भा.द.वि. की धारा 302, 354 व 376 तथा पाक्सो एक्ट के तहत कितने-कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं? कितने मामलों में कितने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मामलों में देश में प्रदेश किस स्थान पर है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। प्रश्नांश के अंश भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है।
निःशक्तजन छात्रों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
19. ( क्र. 1920 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निःशक्तजन व नेत्रहीन छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं इन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं, संसाधनों, आवास, शिक्षण, छात्रवृत्ति, परिवहन, आदि की क्या व्यवस्थाएं हैं? (ख) जबलपुर जिले में निःशक्तजन व नेत्रहीन छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा, आवास, परिवहन आदि की क्या-क्या सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं? नेत्रहीन छात्र/छात्राओं के लिये अध्ययनरत किन-किन कॉलेजों में ब्रेल लिपि से पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है एवं क्यों? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ग) क्या भेड़ाघाट बायपास जबलपुर में स्थित छात्रावास में छात्र/छात्राओं के लिये पर्याप्त संसाधन, सुविधाएं व व्यवस्थाएं नहीं हैं? भवन जर्जर खस्ताहाल है? नेत्रहीनों को कॉलेज जाने आने के लिये वाहन सुविधा नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या शासन, जिला प्रशासन इसकी जांच करवाकर सुविधाएं, व्यवस्थाएं एवं परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जबलपुर जिले में उत्तरांश (क) के अनुक्रम में पात्रतानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''द'' अनुसार है। (ग) भेड़ाघाट बायपास रोड जिला जबलपुर में स्थित संस्था में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन एवं शासन द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संस्था में सुचारू व्यवस्था़ की जाती है।
अनुसूचित जाति विकास हेतु आवंटित राशि
[अनुसूचित जाति कल्याण]
20. ( क्र.
1923 ) डॉ.
विजयलक्ष्मी
साधौ : क्या
जनजातीय
कार्य मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क) वर्ष 2019-20 से
प्रश्न
दिनांक तक
अनुसूचित
जाति विकास के
लिए केन्द्र
सरकार एवं
राज्य सरकार
से खरगोन जिले
को कितनी राशि
आवंटित हुई है? उसमें
से महेश्वर
विधानसभा
क्षेत्र को
कितनी राशि
प्राप्त हुई? (ख) उक्त
राशि किन-किन
मदों-योजनाओं
के लिए आवंटित
की गई थी? यदि हाँ, तो
कितनी खर्च
हुई हैं, कितनी राशि
शेष है? वर्षवार, योजनावार
पृथक-पृथक
ब्यौरा
देवें।
जनजातीय
कार्य मंत्री
( सुश्री मीना
सिंह माण्डवे
) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार
है। विधानसभा
क्षेत्र की जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार
है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार
है।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की जानकारी
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
21. ( क्र. 1981 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निवाड़ी अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोले जाने हेतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोले जाने के संबंध में विभाग द्वारा एवं जिला कार्यालय निवाड़ी द्वारा पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/स्था./1/252/2020/12, भोपाल दिनांक 21 जनवरी 2020 पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? बतावें। यदि कोई कार्यवाही विभाग द्वारा या जिला कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक 130/1584/2021/26-2 दिनांक 20.07.2021 द्वारा जिला निवाड़ी में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र खोले जाने के संबंध में जिला कार्यालय निवाड़ी एवं विभाग द्वारा पत्राचार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। जिले स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है। (ग) संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के पत्र क्रमांक/स्था/1/252/2020/12 दिनांक 21.01.2020 पर विभाग अथवा जिला स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं के लिये बजट आवंटन
[पशुपालन एवं डेयरी]
22. ( क्र. 1987 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवगठित जिला निवाड़ी में पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत समस्त योजनाओं को जिला टीकमगढ़ से पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं, तो टीकमगढ़ जिले से समस्त योजनाओं को कब तक अलग कर बजट आवंटन निवाड़ी जिले के नाम से दिया जाना प्रारंभ कर दिया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 में।
मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह की जानकारी
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
23. ( क्र. 2042 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक इन्दौर संभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के तहत कुल कितने आयोजन हुए तथा कुल कितने जोड़ों का ब्याह/निकाह हुआ? कुल कितना खर्च किस-किस मद में हुआ, वर्षवार जानकारी दें। (ख) इन्दौर संभाग अन्तर्गत प्रश्नाधीन वर्षों में कन्यादान विवाह में एक जोड़े को क्या-क्या सामग्री, जेवर इत्यादि कितनी राशि के दिये गये तथा किस-किस वर्ष में किस-किस जिले में जेवर में खोट, मिलावट की शिकायत प्राप्त हुई तथा शिकायत सत्य साबित हुई? (ग) क्या पिछले 10 वर्ष में इन्दौर संभाग अन्तर्गत किस-किस जिले में किस-किस वर्ष में अपात्र, बोगस, कागजी शादी कराकर भ्रष्टाचार किया गया तथा बतावें कि इसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं तथा कुल कितनी राशि की अनियमितता पायी गयी तथा जिम्मेदार अधिकारी पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? (घ) क्या कन्यादान विवाह में सामग्री, जेवर तथा शादी कार्ड में भी अनियमितता हुई। बतावें कि किस-किस जिले में सामग्री तथा कार्ड छपवाने में किस-किस प्रकार की अनियमितता पायी गयी? (ड.) वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामग्री, जेवर अन्य वस्तु, कन्या को देने के अलावा व्यवस्था में कितना खर्च हुआ तथा प्रति जोड़े औसत व्यवस्था में कितना खर्चा हुआ? वर्षवार, जिलेवार आयोजन अनुसार जानकारी देवे।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक इंदौर संभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत किये गये आयोजन तथा इसमें व्यय की मदवार, वर्षवार तथा जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) कन्या विवाह में प्रति जोड़े को दी गई सामग्री जेवर आदि पर किये गये व्यय राशि की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। इंदौर संभाग के जिलों से जेवर में खोट-मिलावट संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष जानकारी निरंक। (ग) इंदौर संभाग अंतर्गत जिलों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता संबंधी कोई शिकायत नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इंदौर संभाग अंतर्गत जिलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक प्रति जोड़े के विवाह/निकाह व्यवस्था में किये गये खर्च की जानकारी आयोजन अनुसार वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते
[गृह]
24. ( क्र. 2131 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन के अतिरिक्त कौन-कौन से भत्ते किस दर से व किस दिनांक से प्रदान किए जा रहे हैं? आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रदेश में पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों का आखिरी बार पुनर्निर्धारण कब-कब किया गया था व किस दर से? आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या शासन की पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को पुनर्निर्धारण करने संबंधी कोई कार्ययोजना या मंशा है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) सरकार ने अपने वचन पत्र अनुसार आज दिनांक तक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित कितने वचनों को पूर्ण किया है? आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कारण सहित वचनों के पूर्ण करने की समयावधि बतायें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) विभागीय आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा भत्तों के पुनर्निर्धारण के आदेश जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिस चौकी का उन्नयन
[गृह]
25. ( क्र. 2163 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली का सीमा उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, जहां पर अन्तर्राज्यीय आवागमन और क्षेत्र में पावर प्लांट होने की वजह से सुरक्षा दुरस्त रहने के लिए अन्तर राज्य के सीमा पर स्थित पुलिस चौकी शासन थाना-बैढ़न का क्षेत्र काफी बड़ा व जनसंख्या ज्यादा होने के कारण पुलिस चौकी का उन्नयन कर थाना किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। जहाँ पर पावर प्लांट स्थित है पुलिस चौकी शासन का थाने में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं पाया गया।
किसानों द्वारा बैंकों एवं साहूकारों से लिया गया कर्ज
[सहकारिता]
26. ( क्र. 2195 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक अलीराजपुर में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं? (ख) उपरोक्त किसानों की संख्यावार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या सरकार ने इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जिला अलीराजपुर में 14,076 किसान है जिन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., झाबुआ से संबद्ध सहकारी समितियों से ऋण लेकर चुका नहीं सके है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 14,076 किसान। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।
विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
27. ( क्र. 2220 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2022-23 में प्रत्येक योजनावार कितनी बजट राशि निर्धारित की गई? प्रत्येक योजनावार कितनी राशि उत्तर दिनांक तक आवंटित की गई? कितनी राशि व्यय की गई? व्यय की गई राशि के ऑडिट की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? जानकारी दें। (ख) जिला ग्वालियर में कितने वृद्धाश्रम, सामाजिक संस्थाएं-नशा मुक्ति केन्द्र एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाएं- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में पंजीकृत हैं? वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक इन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया? कितना भुगतान किया? भुगतान/व्यय की गई राशि के ऑडिट की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजनाओं में वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक लाभान्वित हितग्राहियों/संस्थाओं की निकायवार जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजनाओं में वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक कितनी राशि आवंटित हुई? प्रत्येक योजना मद में कितनी-कितनी राशि किस प्रकार व्यय की गई? कितनी राशि का किन-किन व्यक्तियों/हितग्राहियों/संस्थाओं आदि को किस प्रकार का एवं कितनी राशि का लाभ दिया गया? प्रत्येक लाभान्वित का व्यक्तिवार, विधानसभावार एवं वर्षवार जानकारी दें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) ग्वालियर जिले में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाएं एवं वर्ष 2022-23 में प्रत्येक योजनावार बजट राशि निर्धारित, योजनावार कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय की गई, की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। योजनाओं के व्यय राशि के ऑडिट प्रक्रिया महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किया जाता है। (ख) ग्वालियर जिले में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अन्तर्गत वृद्धाश्रम, सामाजिक संस्थाएं, नशामुक्ति केन्द्र एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों में 08 संस्थाएं पंजीकृत है। वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक संस्थाओं को अनुदान राशि स्वीकृत एवं भुगतान की गई जिसमें राज्य अनुदान प्राप्त संस्थाओं का ऑडिट महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एवं अशासकीय संस्था द्वारा ऑडिट चार्टड एकाउन्टेण्ट (सी.ए.) से कराया जाता है। वर्षवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर जिले में संचालित की जा रही योजनाओं के वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक लाभान्वित हितग्राहियों/संस्थाओं की निकायवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्वालियर जिले में संचालित की जा रही योजनाओं में मदवार राशि का आवंटन जिलों को ना किया जाकर ग्लोबल बजट का प्रावधान है जिसके तहत आवश्यकतानुसार राशि का आहरण कर जिलों द्वारा व्यय की जाती है। ग्वालियर जिले में वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक योजनावार निकायवार व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार, प्रत्येक योजना मद में व्यय की गई राशि तथा व्यक्ति/ हितग्राही/संस्था आदि को लाभ दिये जाने के संबंध में विधानसभावार एवं वर्षवार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
अधिसूचित जातियों की सूची में विमुक्त जनजाति को शामिल करना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
28. ( क्र. 2228 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में अंकित कौन-कौन सी जातियों को विमुक्त जनजाति की सूची में शामिल कब किया गया है? (ख) अब उक्त जातियों को विमुक्त जनजाति की सूची में शामिल किये जाने के बाद मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की अधिसूचित सूची क्या भारत सरकार ने जारी की है? यदि नहीं, तो क्या उक्त जातियों को विमुक्त जनजाति एवं अनुसूचित जाति दोनों जाति को लाभ दिया जा रहा है? (ग) उपरोक्त जातियां विमुक्त जनजाति में शामिल करने के लिये भारत सरकार से सहमति/ अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' एवं '2' अनुसार है। (ख) भारत सरकार ने संवैधानिक आदेश 1976 से अनुसूचित जाति की सूची मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित की है। अनुसूचित जाति की जो जातियां विमुक्त जनजाति या घुमक्कड़ जनजाति की सूची में सम्मिलित की है वे केवल एक विशेष वर्ग है, इससे अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची प्रभावित नहीं होती है, जो जातियां दोनों सूची में है, उन्हें दोनों वर्गों की योजनाओं से पात्रता अनुसार लाभ लेने की सुविधा है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वृद्धावस्था पेंशन के आवेदनों पर कार्यवाही
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
29. ( क्र. 2252 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सीधी एवं सिंगरौली सहित प्रदेश के जिले में कितने वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिये आवेदन किया है? आवेदक का नाम, ग्राम सहित बतायें? (ख) उपरोक्त में से किस-किस के आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गये? (ग) किस-किस के आवेदन अभी तक लंबित है तथा किस-किस के आवेदन अस्वीकृत किये गये? आवेदन के लंबित होने या अस्वीकृत होने का कारण भी बतायें?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सीधी एवं सिंगरौली सहित प्रदेश के जिलों में वित्तीय वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक की स्थिति) में 2,84,942 वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है। आवेदकों के नाम, ग्राम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में से 2,30,331 आवेदन वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लंबित/अस्वीकृत हुये आवेदन की कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
चोरी, डकैती, लूटपात, राहजनी की घटनाओं में कार्यवाही
[गृह]
30. ( क्र. 2254 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र सिहावल जिले सीधी एवं सिंगरौली में चोरी, डकैती, लूटपाट, राहजनी, धोखाधड़ी और बलात्कार की कितनी-कितनी घटनाएं हुई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई हैं? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्वीकृत एवं व्यय बजट की जानकरी
[चिकित्सा शिक्षा]
31. ( क्र. 2292 ) श्री सुनील उईके : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा कॉलेज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्षवार विगत पांच वर्षों की स्वीकृत एवं व्यय की राशि की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ख) क्या यह सही है कि सीम्स मेडिकल कॉलेज के विकास में प्रस्तावित राशि में कटौती कर अद्योसंरचना राशि कम कर दी गई है जिससे सीम मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य बंद हो गया है। यदि कटौती नहीं की गई तो निर्माण कार्य क्यों बंद है? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में विषय विशेषज्ञों के विकासखण्डवार स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी प्रदान करें। रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? (घ) क्या तृतीय श्रेणी व उससे छोटे पदों पर कार्यरत कर्मचारी एवं पेंशन भोगी वृद्धजनों को आयुष्मान कार्ड से इलाज की पांच लाख तक की सुविधा पर शासन विचार करेगी। यदि हाँ, तो कब तक?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) छिन्दवाड़ा कॉलेज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्षवार विगत पांच वर्षों की स्वीकृति एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जी हाँ। शासन द्वारा प्रोजेक्ट डी-स्कोप उपरांत कार्य की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 768.22 करोड़ दिनांक 13/12/2022 को प्रदान की गई। (ग) छिन्दवाड़ा जिले में सीम्स संस्था में उपलब्ध स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। विकासखण्डवार विशेषज्ञों की स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। संस्था में रिक्त पदों की भर्ती उचित प्रक्रिया द्वारा विज्ञापित कर साक्षात्कार के द्वारा भर्ती की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सक शिकायत पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
32. ( क्र. 2316 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (एम.पी., एम.सी.) में रजिस्टर्ड डॉक्टरों के द्वारा पंजीयन शर्तों के और एम.सी.आई. के आदेशों, निर्देशों, आचरण के विपरीत कार्य करने पर एम.पी, एम.सी. और एम.सी.आई. के द्वारा की गई और लंबित कार्यवाही का विवरण नाम, डिग्री, पद सहित देवें तथा बतावें की किन डॉक्टरों पर किस दिनांक से, किन कारणों से, किस प्रकार की कार्यवाही, किस अधिकारी के पास लंबित है? आदेशों, नोटिसों, प्रतिवेदनों की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित वर्तमान में किस व्यक्ति की शिकायत पर, किस प्रकार की जांच, किन डॉक्टरों, चिकित्सा संस्थान संचालित करने वाले डॉक्टरों पर जारी है? कब तक पूर्ण कर ली जाएगी, किस प्रकार की कार्यवाही की मांग है, किन डॉक्टरों पर क्या-क्या कार्यवाही संभावित है? जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित वर्तमान में डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सकीय कार्य के/व्यक्तिगत आदि विज्ञापन, प्रचार—प्रसार, गिफ्ट आदि लेने, एम.आर. से मिलने आदि के संबंध में वर्तमान में लागू, जारी आदेशों, निर्देशों की प्रतियां देवें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इण्डियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कण्डक्ट, एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है।
माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[जनजातीय कार्य]
33. ( क्र. 2349 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2018 में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त 50 पद तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त 446 पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी? (ख) क्या संयुक्त भर्ती परीक्षा में चयनित प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश प्रदान किये जाने एवं 05 माह तक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य कराये जाने के बाद 89 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की गई यदि हाँ, तो वो क्यों? (ग) क्या निकाले गये शिक्षकों को पुन: सेवा में लिये जाने की योजना है यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के 5670 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जनजातीय कार्य विभाग के 5704 माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। (ख) वर्तमान में नियुक्तियां निरस्त नहीं की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नर्सिंग महावि़द्यालयों का निरीक्षण तथा मान्यता
[चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 2371 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने शासकीय/अशासकीय (निजी) नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं? मापदण्ड अनुसार कितने नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं? इन नर्सिंग महाविद्यालय में कितने नर्सिंग महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हैं, जो नर्सिंग महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं, उन नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के अनुसार कितने नर्सिंग महाविद्यालय से नियमानुसार स्वयं के भवन की पेनाल्टी वसूल की गई? महाविद्यालयवार जानकारी देवें। (ख) सत्र 2022-23 म.प्र. में जिन महाविद्यालयों की मान्यता जारी की गई, उनका संबंधित (पेरेन्टल/एफिलिऐटेड) अस्पताल के नाम उपलब्ध करावें। क्या नर्सिंग संबंधित अस्पताल बिस्तरों की संख्या मान्यता आवेदन के समय जितने बेड के थे क्या आज संबंधित अस्पताल में उस समय एवं वर्तमान स्थिति में उतने बेड के हैं? उनकी जानकारी भी उपलब्ध करावें। (ग) सत्र 2022-23 में म.प्र. के समस्त ऐसे नर्सिंग महाविद्यालय जिनका डी.एम.ई. से गठित निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया है उन समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करें एवं डी.एम.ई. द्वारा निरीक्षण दल की सूची देवें तथा क्या वे निरीक्षण दल नियमानुसार नर्सिंग कॉलेज के निरीक्षण के लिये योग्यता रखते हैं? यदि हाँ, तो संपूर्ण शैक्षणिक अर्हता के साथ शासकीय सेवा में आने के उपरांत उनके कार्य अनुभव की जानकारी आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार जानकारी उपलब्ध करायें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश में 25 शासकीय तथा 485 अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है। मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग महाविद्यालय मापदण्ड अनुसार संचालित है। मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय में 388 नर्सिंग महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। स्वयं के भवन में संचालित नहीं होने वाली नर्सिंग संस्थाओं द्वारा बैंक ग्यारण्टी जमा करायी जाती है। (ख) सत्र 2022-23 में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से संबंधित (पेरेन्टल/एफिलिऐटेड) अस्पतालों के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। बेड आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। निरीक्षण दल की योग्यता का नियमों में उल्लेख नहीं है। निरीक्षण दल के गठन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार।
रक्षा समितियों के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की स्वीकृति
[गृह]
35. ( क्र. 2448 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्राम व नगर रक्षा समिति को अधिनियम 1999 (2000 की संख्या 4) के तहत ड्यूटी पर बुलाए जाने पर ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवा माना गया है। (संख्या 1860 का 45) और पुलिस अधिनियम (1861 का क्रमांक 5) के तहत एक पुलिस अधिकारी का दायित्व और विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त है तो ग्राम व नगर रक्षा समिति को ड्यूटी के दौरान मानदेय या ड्यूटी भत्ता तथा अन्य किसी वेतन से वंचित रखा जा रहा है, जबकि 24 अप्रैल 2008 में लाल परेड मैदान में मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर चुके हैं कि ग्राम व नगर रक्षा समिति को वेतन व अन्य भत्ता देंगे? (ख) ग्राम व नगर रक्षा समिति को इनके ड्यूटी का मेहनताना शासन कब देना शुरू करेगा? अगर वर्तमान सरकार वेतन का प्रावधान करने में असमर्थ हैं तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सन् 2008 में ग्राम व नगर रक्षा समिति से अभी तक क्यों कार्य करवाया जा रहा है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग में नियुक्ति
[गृह]
36. ( क्र.
2619 ) श्री
अनिरुध्द
(माधव) मारू : क्या
गृह मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) मध्य
प्रदेश सैनिक
कल्याण विभाग
में अधिकारियों
की नियुक्ति
के संबंध में
क्या नियम एवं
शर्तें हैं? (ख) क्या
अधिकारियों
की नियुक्ति
के संबंध में
केन्द्र शासन
और राज्य शासन
के बीच कोई
अनुबंध हुआ है? यदि हुआ
है तो अनुबंध
की शर्तें
क्या हैं? (ग) मध्य
प्रदेश सैनिक
कल्याण विभाग
में मध्य प्रदेश
शासन द्वारा
किन-किन पदों
पर नियुक्ति का
प्रावधान है तथा
इन पदों पर
नियुक्ति
हेतु
निर्धारित
मानदंड क्या
हैं? (घ) भारत
सरकार रक्षा
मंत्रालय के
प्रावधान अनुसार
सैनिक कल्याण
विभाग (राज्य
सैनिक बोर्ड)
में संयुक्त
संचालक के पद
पर नियुक्ति
हेतु क्या
प्रावधान हैं
तथा यदि
प्रावधान है
तो इस पद पर
नियुक्ति
हेतु न्यूनतम
योग्यता एवं
नियुक्ति
प्रक्रिया क्या
है? (ड.) विभाग
अनुसार सैनिक
कल्याण विभाग
(राज्य सैनिक
बोर्ड) में
संयुक्त
संचालक की
पदस्थापना
(अनुबंधित/संविदा
नियुक्ति) का कार्यकाल
कितने समय का
होता है? क्या इस
कार्य में
वर्तमान में
नियुक्त संचालक
की नियुक्ति
में कोई
अनियमितता तो
नहीं हुई? यदि
हाँ, तो
कारण बताएँ?
गृह
मंत्री ( डॉ.
नरोत्तम
मिश्र ) : (क) एवं (ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट "अ"
अनुसार। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट "ब"
अनुसार। (घ)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट "अ"
अनुसार। (ड.) 62 वर्ष
(संविदा) की
आयु पूर्ण
करने तक। जी
नहीं।
बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट के प्रकरण
[गृह]
37. ( क्र. 2630 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में जिला बैतूल के थानों में जिला न्यायालयों से कितने मुकदमों में बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुए हैं? संख्यात्मक जानकारी पृथक-पृथक थानावार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने प्रकरणों पर संबंधित थानों द्वारा बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंटों की तामिली नहीं कराई गई? जिसके कारण जिला न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है और फरियादी अनावश्यक प्रताड़ित हो रहे हैं? संख्यात्मक जानकारी थानावार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित थानों द्वारा लंबित मुकदमों में बिना म्यादी गिरफ्तारी वारंटों की तामिली हेतु क्या कार्यवाही की गई? (घ) थानों द्वारा न्यायपालिका के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? वारंटों की तामिली न कराने वाले दोषित अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? जानकारी थानावार प्रकरणवार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित उपलब्ध करावें। (ड.) लंबित मुकदमों का निराकरण थानों द्वारा कब तक कर लिया जावेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) यह सही नहीं है कि, जिला बैतूल के थानों द्वारा न्यायपालिका के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रश्नांकित अवधि में कुल प्राप्त बिना म्यादी 1588 गिरफ्तारी वारंटों में से 1157 (73%) वारंटों की तामीली की गई है एवं शेष लंबित 431 वारंटों की तामीली के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। वारंटों की तामीली नहीं करने के संबंध में कोई दोषी नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गई है। (ड.) लंबित मुकदमों का निराकरण माननीय न्यायालयों के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत अधिशासित होता है। अतः लंबित मुकदमों का थानों द्वारा निराकरण किये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
पुलिस/विसबल कर्मियों के भत्तों में वृद्धि
[गृह]
38. ( क्र. 2631 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में पुलिसकर्मी/विसबल कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने की मांग शासन से की जा रही है? इसके लिए हर पुलिसकर्मी को 650 रूपये मासिक दिए जाते हैं? सिपाही से इंस्पेक्टर तक को 18 रूपये विशेष पुलिस भत्ता दिया जाता है? ऐसे ही पुलिसकर्मियों को राइफल भत्ते के तौर पर 30 रूपये, वर्दी धुलाई भत्ता 60 रूपये और 03 वर्ष में एक बार वर्दी सिलाई भत्ता 520 रूपये दिया जाता है? (ख) क्या शासन द्वारा वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मांगे जा रहे भत्तों एवं पौष्टिक आहार भत्ते में बढ़ोत्तरी की जावेगी? इसकी शासन की क्या योजना है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ख) पौष्टिक आहार भत्ते का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
किसानों के कर्ज में राहत
[सहकारिता]
39. ( क्र. 2670 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला-सतना में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों, से कर्ज लिया है लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं? (ख) उपरोक्त किसानों की संख्यावार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या सरकार ने इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय बतावें?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला सतना में 1831 किसान है जिन्होंने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सतना से संबद्ध सहकारी समितियों से ऋण लेकर चुका नहीं सके है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 1831 किसान। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।
कन्यादान योजना की शिकायत एवं भ्रष्टाचार की जांच
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
40. ( क्र. 2673 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला सतना में कन्यादान योजना में गड़बड़ी/ भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) किन-किन शिकायतों पर जांच कराई गई और जांच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गये? दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र/जिले में रासायनिक खाद की कालाबाजारी की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (घ) उपरोक्त शिकायतों पर कालाबाजारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला सतना में कन्या विवाह/निकाह योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला सतना में दिनांक 01 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल 09 शिकायतें प्राप्त हुई है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
(बालक एवं बालिकाओं के लापता होने की जांच
[गृह]
41. ( क्र. 2678 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट जिला सतना में कितने बालक, बालिकाओं के लापता होने की जानकारी पुलिस को मिली? (ख) उपरोक्त में से किन-किन मामलों की जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में लापता हुए बालक बालिका वापस मिल गये तथा कितने अभी भी लापता है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बेरोजगारों को ऋण की स्वीकृति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
42. ( क्र. 2702 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से वर्ष 2022-23 तक कितने प्रकरण पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के स्वीकृत किये गये हैं? (ख) विभाग द्वारा जिले के बेरोजगारों के लिये कब-कब रोजगार मेलों का आयोजन कहाँ-कहाँ किया गया है? वर्षवार बतायें? (ग) क्या विभाग द्वारा स्वीकृत समस्त प्रकरणों में बैंकों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? (घ) विभाग द्वारा स्वीकृत कितने ऋण प्रकरणों के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कराया गया एवं कब? (ड.) यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा बेरोजगारों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। निरीक्षक द्वारा शेष प्रकरणों में बैंकों से समन्वय किए जाने की कार्यवाही की गई किन्तु वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। (घ) बैंक द्वारा विभाग से प्राप्त अनुदान राशि सीधे हितग्राही के बैंक खातों में जमा किए जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान-वेतनमान का निर्धारण
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
43. ( क्र. 2708 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग से महिला एवं बाल विकास में निर्देशक (सिवनी) तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के कितने पद अंतरित हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या अंतरित निर्देशक पद में दिनांक 01.04.2006 से प्रभावशील समयमान-वेतनमान योजना अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा उपरांत कितने निर्देशकों को प्रथम उच्चतर समयमान-वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, किया गया है? तो क्यों? कब तक किया जावेगा? स्पष्ट करें। (घ) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिन निर्देशकों को प्रथम समयमान-वेतनमान नहीं दिया गया है उनका नाम सहित सूची उपलब्ध करायें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से महिला एवं बाल विकास में निर्देशक (सिवनी) तृतीय श्रेणी, (कार्यपालिक) के 07 पद अंतरित हुए हैंI (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार 01 निर्देशक को प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है। (ग) श्री ललित मुडिया, निर्देशक के वांछित वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से उन्हें समयमान वेतनमान प्रदान नहीं किया गया हैI वांछित वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त श्री मुडिया को नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जायेगाI (घ) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिन निर्देशकों को प्रथम समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है उनका नाम सहित सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैI
रिक्त पदों पर पदस्थापना
[पशुपालन एवं डेयरी]
44. ( क्र. 2744 ) श्री संजय यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने पशु चिकित्सालय स्वीकृत है? कितनों का संचालन वर्तमान में हो रहा है? (ख) उक्त चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के पदपूर्ति पूर्ण है? चिकित्सालयवार सूची देवें। रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना की जावेगी? (ग) उक्त पशु चिकित्सालय में से कितने भवन विहीन हैं? भवन विहीन पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कब तक कराया जावेगा? (घ) क्या? समस्त पशु चिकित्सालय में ट्रेविस (कटघरा) उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कराया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं। (घ) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं।
भू-माफियाओं पर कार्यवाई
[सहकारिता]
45. ( क्र. 2745 ) श्री संजय यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्र. 1247, दिनांक 18.03.20 के संबंध में की गई जांच में संस्थापक सदस्यों को भूखण्ड न देकर करोड़ों रूपये का घोटाला प्रमाणित होने के बाद भी भू-माफिया के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र क्र. 4737/सी.एम.एस/एमएलए/096/2021 दिनांक 18.10.2021 पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सहकारिता विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि कोई कार्यवाही की गई तो अवगत करावे? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ख) विधानसभा प्रश्न क्र.1247,दिनांक 18.03.20 की जांच के पश्चात भी लगातार उक्त संस्थाओं द्वारा कुल कितने प्लाट गैर सदस्यों को विक्रय किये गये? क्या पात्र सदस्यों को भूखण्ड आवंटित/पंजीकृत कराये गये? जिन्हें भूखण्ड विक्रय किये गये क्या वे भोपाल नगर निगम सीमा में निवास करते हैं? पुनश्च बैठक कर भूखण्ड विक्रय किये गये है? यदि हाँ, तो पूर्व बैठक में क्या निर्णय पारित किया गया था? अवैध विक्रित भूखण्डों को शून्य कराया जाना था क्या उन पर भवन निर्माण हो रहा है? अवगत करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1247 के संबंध में उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा जांच कराई गई, जांच हेतु 04 बिंदु निर्धारित किये गये थे। जांच प्रतिवेदन के बिंदु 01 के निष्कर्ष में यह पाया गया कि सहकारिता विभाग के अधिकारी/ उसकी पत्नी/परिजनों के नाम भूखण्ड आवंटन करने संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये है, आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 27-12-2019 के द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन जिसमें वरियता सूची का उल्लंघन कर भूखण्ड आवंटन किया जाना पाया गया है, इस हेतु एफ.आई.आर. क्रमांक 22 दिनांक 14-01-2020 दर्ज कराई तथा श्री आर.एस. उपाध्याय वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर एफ.आई.आर. क्रमांक 21 दिनांक 14-01-2020 दर्ज कराई गई। जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 03 के निष्कर्ष में यह पाया गया कि सुधाकर पाण्डेय, उप अंकेक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर एफ.आई.आर. क्रमांक 78 दिनांक 18-02-2023 दर्ज कराई गई। उक्त तीनों एफ.आई.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। इस प्रकार प्रकरण में कार्यवाही हेतु बिंदु क्रमांक 01 एवं 03 के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है। इसके उपरांत उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा शेष बिंदुओं पर एफ.आई.आर. कराने हेतु श्रीमती रश्मि चंदानी, अंकेक्षक गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल को दिनांक 17-02-2023 से निर्देशित किया गया है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। संबंधित समितियों के आरोपी सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने हेतु धारा 19 (सी) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है एवं आर्थिक अनियमितता के संबंध में राशि वसूली हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (बी) के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षकों को निर्देशित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है। (ख) उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा जांच आदेशित की गई है, शेष जांच निष्कर्ष अनुसार।
ट्रक एवं डम्परों से अवैध वसूली
[गृह]
46. ( क्र. 2759 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिला मुख्यालय स्तर पर पुलिस के संरक्षण में ट्रकों एवं डम्परों से अवैध वसूली क्यों की जा रही है? (ख) दिनांक 05 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी जब भिण्ड जिला मुख्यालय के दौरे पर थे, तब उन्हें इस संबंध में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भिण्ड द्वारा अवैध वसूली के तथ्य और प्रमाण सहित ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक अवैध वसूली बन्द नहीं हुई है? (ग) क्या जिला अध्यक्ष कांग्रेस भिण्ड द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे गए ज्ञापन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि कार्यवाही हुई है तो उसका विवरण दें अथवा नहीं हुई तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) भिण्ड जिला मुख्यालय स्तर पर पुलिस के संरक्षण में ट्रकों एवं डम्परों से अवैध वसूली नहीं की जा रही है। (ख) भिण्ड जिला मुख्यालय स्तर पर या अन्य किसी भी थाने पर पुलिस के संरक्षण में ट्रकों एवं डम्परों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जा रही है। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विभागीय परामर्शदात्री समितियों का गठन
[संसदीय कार्य]
47. ( क्र. 2762 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विभागों में विषयांकित समितियों के गठन के क्या नियम हैं? नियम की फोटोप्रति उपलब्ध करावें। (ख) विषयांकन के संबंध में शासन ने पन्द्रहवीं विधानसभा में क्या कार्यवाही की तथा विषयांकित समितियों का गठन वर्तमान विधानसभा में यदि हुआ है तो जानकारी दें तथा गठन नहीं होने की स्थिति में गठन न होने का कारण बताते हुए स्पष्ट करें कि संसदीय कार्य विभाग जिसका कार्य प्रदेश की सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था विधानसभा की शक्तियों तथा गरिमा के अनुरूप कार्यपालिका से काम करवाने का भी है, अब तक विभागों द्वारा विषयांकित का गठन करने में लापरवाही क्यों की गयी? यह गठन कब तक कर लिया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पंद्रहवीं विधान सभा में विभिन्न विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन दिनांक 17.9.2019 तथा दिनांक 17.2.2022 को किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही
[अनुसूचित जाति कल्याण]
48. ( क्र. 2790 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि मध्य प्रदेश अंतर्गत सी.एस.आर. फंड एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए किन-किन विभागों में खर्च किया गया है? आय-व्यय का विवरण एवं मध्य प्रदेश में एस.सी., एस.टी. में संचालित छात्रावासों की सूची एवं छात्रावासों में दर्ज छात्र-छात्रों की संख्या किए गए खर्च का आय-व्यय मध्यप्रदेश में एस.सी., एस.टी. वर्ग के लिए सोलर पंप योजना अंतर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? आय और व्यय की राशि वर्ष 2018 से अब तक देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत एस.सी. जाति वर्ग के लिए सी.एस.आर. फंड खर्च नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की सूची एवं छात्रावास में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आय-व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत सोलर पंप योजना अंतर्गत एस.सी. वर्ग के लाभान्वितों की जानकारी निरंक है, इसलिए आय-व्यय भी निरंक है।
पशुओं के उपचार हेतु औषधियों पर व्यय
[पशुपालन एवं डेयरी]
49. ( क्र. 2802 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले के पशु चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2018 से आज दिनांक तक जिले में शासन/विभाग की योजनाओं एवं कार्यों हेतु किये गये प्रचार-प्रसार के दिनांक, स्थान व इसमें की गई व्यय राशि के विवरण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या सिवनी जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक पशुओं के उपचार हेतु औषधियों व वैक्सीन टीकाकरण के लिए शासन/विभाग द्वारा कोई राशि या सामग्री प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो इसके व्यय करने की प्रक्रिया क्या म.प्र. भंडार क्रय नियम के तहत की गई? यदि नहीं, तो क्यों? इसके उपरांत क्रय सामग्री के बिल व्हाउचर की जानकारी प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ''अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
हर्ष फायरों की घटना की जानकारी
[गृह]
50. ( क्र. 2830 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर भिण्ड मुरैना जिलों में वर्ष 2018 से फरवरी 2023 तक हर्ष फायरों की घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु एवं कितने घायलों की संख्या वर्षवार जिलों की अलग-अलग जानकारी दी जावे। (ख) उक्त घटनायें ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी मैरिज गार्डन की घटनायें वर्ष, जिला, पते सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह सही है कि मैरिज गार्डनों में हुई हर्ष फायर की घटनाओं की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा गार्डन प्रबन्धकों के लिये दिशा, निर्देश जारी किये गये थे? उल्लंघन के बाद क्या कार्यवाही की, जिससे इन घटनाओं पर नियंत्रण हो सके?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
दुर्घटनाओं की जानकारी
[गृह]
51. ( क्र. 2831 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर सम्भाग में वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक कितनी वाहन दुर्घटनायें हुई हैं? जिनमें भारी वाहन, हल्के वाहन, दुपहिया वाहन सहित जिलावार, वर्षवार जानकारी दी जावें। (ख) उक्त समय अवधि में कितने लोगों की मृत्यु एवं कितने घायल, विकलांग हुये, संख्या, मृतक, घायलों की जानकारी जिलावार वर्षवार दी जावें। (ग) क्या उक्त घटनाओं में मृतक, घायलों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी? उनके नाम, राशि, पते सहित पूर्ण जानकारी दी जावें। (घ) क्या शासन द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के अभी तक क्या प्रयास किये गये एवं एक ही स्थान पर हुई दुर्घटनाओं, अनेक दुर्घटनाओं के स्थानों पर विशेष व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्वालियर संभाग में वर्ष 2020 से 15 फरवरी 2023 तक कुल 12777 वाहन दुर्घटनाएं घटित हुई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आवंटित राशि
[जनजातीय कार्य]
52. ( क्र. 2844 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गंधवानी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्रा.वि., मा.वि. एवं हाई स्कूलों में निर्माण कार्यों एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु राशि का आवंटन किया गया है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो गंधवानी विधानसभा में किन-किन कार्यों एवं कौन-कौन सी सामग्री क्रय हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई? विकासखंडवार, राशिवार, वर्षवार, कार्यवार एवं तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से कार्य प्रगतिरत एवं पूर्ण हो चुके हैं? सूची उपलब्ध करावें एवं यह भी बतायें की अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? (घ) गंधवानी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखंड में बच्चों के गणवेश हेतु कितनी राशि आवंटित की गई थी? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जनजातीय कार्य विभाग धार द्वारा किसी भी प्रकार का आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है। जिला शिक्षा केन्द्र धार के द्वारा गंधवानी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक प्रा.वि., मा.वि. में लघुमूल निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटन प्रदाय किया गया है। सामग्री क्रय हेतु किसी भी प्रकार का बजट प्रदाय नहीं किया गया। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
खाद व बीज के आवंटन की जानकारी
[सहकारिता]
53. ( क्र. 2845 ) श्री उमंग सिंघार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा में विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से खाद का आवंटन कितना-कितना हुआ है? विकासखण्डवार व सोसायटीवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) वर्तमान में प्रत्येक किसान को एक बीघा कृषि भूमि पर कितना-कितना खाद दिये जाने का प्रावधान है? गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्ड में प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों को खाद प्रदान किया गया है? विकासखण्डवार, सोसायटीवार किसानों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्ड में प्रत्येक सोसायटियों में कौन-कौन से बीज का कितना-कितना आवंटन हुआ है एवं आवंटित बीज किन-किन किसानों को कितना-कितना प्रदान किया गया है? विकासखण्डवार एवं सोसायटीवार किसानों की सूची उपलब्ध करावें?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विकासखण्डवार खाद के आवंटन का प्रावधान नहीं है, धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में दिनांक 01.04.2022 से 20.02.2023 तक प्रदाय खाद की विकासखण्डवार, सोसायटीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रत्येक किसान को एक बीघा कृषि भूमि पर दिये जाने वाले खाद के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, किसानवार प्रदाय किये जाने वाले वस्तु ऋण (उर्वरक, बीज एवं अन्य) का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समूह द्वारा स्वीकृत सामान्य साख सीमा पत्रक अनुसार किसान द्वारा धारित भूमि एवं बोई गई फसल अनुसार दिया जाना प्रावधानित है। गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्ड में प्रश्न दिनांक तक खरीफ मौसम में 8663 कृषकों एवं रबी मौसम में 8406 कुल 17,069 कृषकों को खाद प्रदाय की गई, विकासखण्डवार एवं सोसायटीवार कृषकों की संख्या सहित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में सोसायटीवार बीज के आवंटन का प्रावधान नहीं है, विकासखण्डवार कृषकों को प्रदाय बीज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार, विकासखण्डवार एवं सोसायटीवार किसानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
54. ( क्र. 2848 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? क्या कोई जांच कराई गई? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता और मुख्यमंत्री अविवाहिता पेन्शन योजना के आवेदन प्राप्त हुए? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने आवेदन स्वीकृत किए गए? कितने लंबित हैं और क्यों और कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये उनके कारणों का उल्लेख करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत दो शिकायतें प्राप्त हुई है। (1) सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी। उक्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महेश्वर के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार सामग्री का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा टेंडर के माध्यम से किया गया था। सभी वर-वधु को पूर्ण सामग्री प्रदाय की गई एवं वर-वधु द्वारा प्रदाय की गई सामग्री के प्रति संतुष्टि प्रकट की गई थी। (2) मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अवैध वसूली एवं अपात्र को पात्र बताकर लाभ दिये जाने के संबंध में मोबाईल एवं लिखित में दिनांक 31/05/2022 को आवेदकों एवं सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से लिखित एवं मौखिक शिकायत कलेक्टर जिला खरगोन को की गई थी। उक्त शिकायत की जांच जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका खरगोन की संयुक्त टीम के प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना खरगोन एवं पुलिस थाना विस्टान में (1) ग्राम पंचायत के सचिव श्री माल सिंह बर्डे (2) श्री विश्राम डुडवे निवासी खरगोन अध्यक्ष भिलाला समाज (3) श्री बलवंत डावरा निवासी गलतार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। (ख) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में 01 आवेदन तथा मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना में 11 आवेदन प्रारंभ से प्राप्त हुए हैं। (ग) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना में 01 आवेदन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के 11 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास हेतु संचालित योजनाएं
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
55. ( क्र. 2855 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के विकास हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित की जा रही है? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 2 वर्षों से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ किन-किन हितग्राहियों को दिया गया? हितग्राहियों के नाम व पता सहित अवगत करावें। अगर नहीं दिया गया, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के भत्ते
[गृह]
56. ( क्र. 2898 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों को सायकिल भत्ता, फूड भत्ता तथा अन्य क्या-क्या भत्ता दिये जाने का प्रावधान है? दिये जाने वाले भत्तों की जानकारी टी.आई./एस.आई./ए.एस.आई./हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल के पद अनुसार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों को दिये जाने वाला भत्ता अंतिम बार किस वित्त वर्ष में स्वीकृत हुआ था? क्या अराजपत्रित कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की समीक्षा कर बढ़ाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक भत्ते की राशि बढ़ जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने के संबंध में यदि शासन विचार नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? कारण सहित जानकारी दें?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले रैंक वाईज भत्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) विभागीय आदेश दिनांक 08.08.2022 द्वारा भत्ते बढ़ाने के आदेश जारी किये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों/विक्रेताओं की मांगे
[सहकारिता]
57. ( क्र. 2901 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की पैक्स सहकारी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों/विक्रेताओं को नियमित किया जाकर नियमित वेतन दिया जाएगा, यदि हाँ, तो कब से? (ख) वर्तमान में सहायक प्रबंधक से समिति प्रबंधक, की जा रही भर्ती में संशोधन किया जाएगा? क्या संचालक मंडल को सक्षम माना जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक इसका आदेश जारी होगा? क्या आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी सेवा नियम जारी के पूर्व जारी पत्रों को विलोपित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) कोरोना काल में ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण को पी.ओ.एस. मशीन से घटाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) पैक्स कर्मियों को पैक्स सेवा नियम अनुसार वेतन भुगतान के निर्देश दिये गये हैं। (ख) वर्तमान में संबंधित नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन नहीं है। (ग) कोरोना काल में उचित मूल्य की दुकानों से ऑफलाईन वितरण के निराकरण हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के समन्वय से यथेष्ठ कार्यवाही संभव होगी।
वृद्धावस्था पेंशन सूची में नाम जोड़ना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
58. ( क्र. 2923 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधान सभा क्षेत्र पिछोर में विगत तीन वर्षों में कितने वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है? आवेदक का नाम, ग्राम सहित विकासखण्डवार बतावें। (ख) उपरोक्त में से किस-किसके आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गए? (ग) किन-किन वृद्धजन के आवेदन अभी तक लंबित है तथा किस-किस के आवेदन अस्वीकृत किये गये? आवेदन के लंबित होने या अस्वीकृत होने का कारण बतावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में विगत तीन वर्षों में वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिये कुल 2913 आवेदन किये हैं। आवेदक का नाम ग्राम सहित विकासखण्डवार जानकारी एवं सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र पिछोर अंतर्गत प्राप्त कुल 2913 आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गये हैं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विकासखण्डवार जानकारी एवं सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उत्पीड़न
[गृह]
59. ( क्र. 2924 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवुपरी जिले के विधान सभा पिछोर में विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट, डराने धमकाने तथा उनके उत्पीड़न की कितनी घटनाएं हुई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन घटनाओं/शिकायतों में प्रकरण दर्ज किए जाकर जांच की गई? (ग) कितने प्रकरणों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा कितने प्रकरणों में न्यायालय से सजा हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण कायम करना
[गृह]
60. ( क्र. 2967 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आरक्षी केंद्र कोतवाली टीकमगढ़ में अपराध क्रमांक 607/22 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 188, 506, 326, 307 भा.द.वि. एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 123 (1) (ए) (बी) का कायम किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो भा.द.वि. की धारा 326 एवं 307 जो कि चिकित्सकीय रिपोर्ट पर ही कायम की जाती है चिकित्सकीय रिपोर्ट सहित चिकित्सा अधिकारी का नाम, पद स्थापना की जगह सहित बतावे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अपराध में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं? यदि हाँ, तो दोषी चिकित्सक के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई या नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अपराध की पुनः जांच कर गलत रिपोर्ट होने के कारण खात्मा खारिज की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़ में दिनांक 13.07.2022 को फरियादी यशराज उर्फ गोलू गिरि निवासी गजानन हाउस रौरईया दरवाजा टीकमगढ़ द्वारा एक लिखित आवेदन पेश करने पर थाना कोतवाली में अप.क्र. 607/22 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 324, 188, 506 ता.हि. एवं 123 (1) (ए) (बी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 326, 307 भा.द.वि. का इजाफा किया गया था। (ख) उपरोक्त प्रकरण में चिकित्सीय रिपोर्ट (एम.एल.सी./एक्स-रे रिपोर्ट) के आधार पर धारा 326 ता.हि. इजाफा की गई थी तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर धारा 307 इजाफा की गई थी। चिकित्सा अधिकारी डॉ. भरत घोष जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित अपराध में धारा 307 हटा दी गई है। चूंकि उक्त धारा विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पृथक की गई है। अतः चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।
अस्पतालों में एक्स-रे आदि जांच मशीनों का संचालन
[चिकित्सा शिक्षा]
61. ( क्र. 2982 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में जयारोग्य चिकित्सालय समूह के नियंत्रणाधीन जयारोग्य चिकित्सालय, कमलाराजा चिकित्सालय एवं 1000 बिस्तर अस्पताल में दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में कितनी एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, सोनोग्राफी एवं मेंमोग्राफी मशीन कहां-कहां पर स्थापित हैं? दिनांक 01.01.2019 से उत्तर दिनांक तक और कितनी मशीनें किस-किस प्रकार की, कब-कब, कितनी-कितनी राशि से क्रय की? प्रत्येक मशीन की गारंटी अवधि क्या है? उन्हें किस स्थान/अस्पताल में, किस दिनांक को स्थापित किया? किस दिनांक से उसका संचालन किया? दिनांक 01.01.2022 से उत्तर दिनांक तक किस मशीन से कितने मरीजों की जांच की गई? प्रत्येक मशीनवार एवं प्रतिमाहवार जानकारी दें? (ख) खराब/बन्द मशीनों के ठीक करने की क्या व्यवस्था है? इस हेतु क्या कोई शासकीय तकनीकि कर्मचारी पदस्थ हैं? यदि हां, तो कौन-कौन, कब से? क्या उनके द्वारा खराब मशीनों को तत्काल ठीक किया जाता है? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) खराब/बन्द मशीनों को ठीक करने हेतु पृथक से भी क्या किसी निजी कम्पनी/ठेकेदार से अनुबन्ध किया है? यदि हां, तो अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं? क्या उनके द्वारा तत्काल ठीक किया जाता? अनुबन्ध दिनांक से उत्तर दिनांक तक कब-कब, किस-किस मशीन को ठीक किया गया? उस पर कितनी व्यय राशि का भुगतान किया गया? प्रत्येक मशीनवार जानकारी दें? (घ) क्या उत्तर दिनांक तक उपलब्ध सभी मशीनें स्थापित होकर चालू हैं? यदि नहीं, तो किस कारण? इसके लिए कौन दोषी है? उसके विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? उपलब्ध सभी मशीनों को स्थापित कर उनका नियमित संचालन कब तक कर लिया जाएगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) उपकरणों की स्थिति की विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। उपकरणों की राशि एवं स्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। उपकरणों की ग्यारण्टी अवधि स्थापना दिनांक से 03 वर्ष है। उपकरणों द्वारा की गई मरीजों की जांचों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ख) खराब/बन्द मशीनों को ठीक करने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा भारत सरकार के उपक्रम हाईट्स से अनुबंध किया गया है। जी हाँ। श्री कमल शर्मा बायोमेडिकल इंजीनियर दिनांक 04/01/2021 से पदस्थ है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। किसी निजी कम्पनी/ठेकेदार से कोई अनुबंध नहीं किया गया है, अपितु भारत सरकार के उपक्रम हाईट्स से अनुबंध किया गया है। अनुबंध की शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। जी हाँ। उत्तर दिनांक तक ठीक किये गये उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 एवं 7 अनुसार। ठीक किये गये उपकरणों पर किया गया व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार। (घ) खराब मशीनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार।
चिकित्सकीय उपकरणों का क्रय
[चिकित्सा शिक्षा]
62. ( क्र. 3007 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से आज दिनांक तक आउटसोर्स फर्म HLL Infra Tech Ltd. द्वारा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में चिकित्सकीय उपकरण, क्रय उपकरणों का संधारण, साफ-सफाई, सुरक्षा धुलाई व्यवस्था इत्यादि कार्य के दौरान किया गया मजदूरी भुगतान, पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. बोनस सम्बंधी एस.सी.आर. की प्रमाणित प्रतियां देने की कृपा करें। (ख) वर्ष 2017 से आज दिनांक तक HLL Infra Tech Ltd. द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त भुगतान पत्रक दस्तावेजों के साथ देने की कृपा करें। (ग) वर्ष 2017 से आज दिनांक तक HLL Infra Tech Ltd. द्वारा मजदूरों को किये गये भुगतान का सम्पूर्ण ब्यौरा मय खाते में प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी दस्तावेज सहित देने की कृपा करें। (घ) वर्ष 2017 से आज दिनांक तक HLL Infra Tech Ltd. द्वारा मजदूरों को दिए गए बोनस की जानकारी भुगतान राशि के साथ देने की कृपा करें। (ड.) वर्ष 2017 से आज दिनांक तक HLL Infra Tech Ltd. द्वारा कंज्युमेवल, मशीनें, केमिकल सिक्युरिटी मेनेट्स/टूल्स के स्वास्थ्य संस्था में जमा किये जाने के संबंध में दस्तावेज एवं Physically सही पूर्ण रूप से चलित मशीनों का ब्यौरा देने की कृपा करें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोकायुक्त एवं EOW के प्रकरणों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
63. ( क्र. 3017 ) श्री जितु पटवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गये पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है, अधिकारी का नाम पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार एवं घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? बतावें कि इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) लोक अभियोजन की स्वीकृति के 02 प्रकरण डॉ. नीरज बेदी, तत्कालीन अधीक्षक, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, भोपाल एवं डॉ. अलख प्रकाश, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.), संजय गांधी चिकित्सालय, रीवा विचाराधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र नहीं लिखा गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जेलों में हुई मृत्यु की जानकारी
[गृह]
64. ( क्र. 3018 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2010 से 2022 तक हवालात में मृत्यु की कितनी घटनाएं हुई और किस घटना पर किस-किस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया? वर्षवार जिलेवार विवरण दें। (ख) वर्ष 2010 से 2022 तक हवालात में कितने लोगों ने आत्महत्या की तथा इस पर किस-किस पर प्रकरण दर्ज किए गए? जिलेवार वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित प्रकार के प्रकरणों में न्यायालयीन सक्सेस रेट दोनों प्रकार की घटनाओं पर क्या-क्या हैं? वर्ष 2010 से 2022 तक वर्षवार बतावें। (घ) प्रदेश में वर्ष 2010 से 2022 तक कितनी एनकाउंटर की घटना हुई तथा जांच में इन घटनाओं में से किस-किस घटना पर पुलिस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया तथा उनमें न्यायालय में फैसले हो गए हों तो उसकी जानकारी दें तथा न्यायालयीन सक्सेस रेट बतावें। (ड.) वर्ष 2010 से 2022 तक कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुए? इस प्रकार के प्रकरणों में सक्सेस रेट क्या है? वर्षवार बतावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार।
लोकायुक्त एवं EOW के प्रकरणों की जानकारी
[सहकारिता]
65. ( क्र. 3034 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं। आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण, सहित सूची देवें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किन-किन अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किसकी शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद, स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5.9.2014 एवं दिनांक 21.4.2017 में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किये जाते है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. एवं विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता की शिकायतों की जांच में पुष्टि होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार जानकारी विगत 03 वर्षों में कमी प्रतीत हो रही है।
माझी जनजाति की जनसंख्या की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
66. ( क्र. 3049 ) श्री राकेश मावई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1434 दिनांक 23/12/2022 के द्वारा मुरैना जिले में माझी जनजाति की जनसंख्या के संबंध में जानकारी चाही गई जिसके उत्तर में जनजाति कार्य मंत्री महोदय ने यह बताया गया कि प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक जानकारी प्राप्त हुई? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रश्न क्रमांक 1434 दिनांक 23.12.2022 के अनुसार जानकारी कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? क्या उत्तर देने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो उत्तर नहीं देने का क्या कारण है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। कलेक्टर मुरैना से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
67. ( क्र. 3050 ) श्री राकेश मावई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2022-23 में मुरैना जिले को अनुसूचित जाति बस्ती विकास राज्य एवं केन्द्र शासित योजनाओं में कितनी राशि कब प्राप्त हुई तथा प्राप्त आवंटन को प्रश्न दिनांक तक जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर आवंटन का उपयोग क्यों नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1018 दिनांक 23.12.2022 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर की टीप में यह बताया गया कि वर्ष 2022-23 में जिले को अनुसूचित जाति बस्ती विकास राज्य एवं केन्द्र शासित योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन के उपयोग हेतु मान. सांसद महोदय, मान. विधायकगण, मान.प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों की जिला स्तर पर एकजाई कार्य योजना तैयार कर मान. प्रभारी मंत्री महोदय की ओर अनुमोदन पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जारी है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक इतने दिनों में प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न 1018 दिनांक 23.12.2022 के प्रश्नांश (ग) की परिशिष्ट (ब) में यह बताया गया कि मुरैना जिले को विभागीय छात्रावास मरम्मत एवं संधारण की वर्ष 2022-23 की प्राप्त राशि 133.32 लाख रूपये के व्यय करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक राशि को किस प्रकार कहां-कहां पर व्यय किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? राशि व्यय न होने का दोषी कौन हैं? दोषी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) अनुसूचित जाति विकास योजना अंतर्गत राशि रू. 89.19 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया है, उपलब्ध आवंटन से राशि रू. 4.19 लाख पूर्व के लंबित कार्य पर व्यय किया जा चुका है। शेष 85.00 लाख की राशि से कार्य स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। निरंतर कार्यवाही प्रचलन में है, स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ।
आवारा गौवंश के रखरखाव की व्यवस्था
[पशुपालन एवं डेयरी]
68. ( क्र. 3059 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले में आवारा गौवंश की अप्रत्याशित वृद्धि हुई? जिससे सड़कों पर दुर्घटनायें होती रहती हैं जिससे गौवंश एवं राहगीरों की अकाल मृत्यु हो रही है? क्या शासन ने गौवंश के रख-रखाव हेतु कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो शासन कोई नीति बनाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) मुरैना जिले में आवारा गौवंश के रखरखाव हेतु कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? प्रत्येक संचालित गौ-शाला का भौतिक सत्यापन कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? गौशाला का नाम एवं संख्या सहित विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार वर्ष 2018 से संचालित गौशाला में शासकीय, अशासकीय या संस्थाओं द्वारा कितना-कितना अनुदान कब-कब दिया गया? वर्षवार जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) 20वीं पशु संख्या संगणना अनुसार मुरैना जिले में निराश्रित पशु संख्या 20,862 है। जिसके रखरखाव हेतु स्थानीय निकायों के सहयोग से नजदीकी गौ-शालाओं में गौवंश को रखा जा रहा है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
सुपरवाइजर की हत्या की जांच
[गृह]
69. ( क्र. 3078 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के मझगवां ओपन कैम्प के सुपरवाईजर की हत्या वर्ष 2022 में धान के खुर्द-बुर्द करने को लेकर की गई थी जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा लीपा-पोती की गई है। जिसकी जांच बदलकर किस अधिकारी से कराई जा रही है तथा स्थानीय पुलिस के विरूद्ध प्रकरण की लीपा-पोती के लिये क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण प्रतिवेदन तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति बताएं। (ख) कटनी जिले में विगत 03 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक कितने चोरी, अपहरण, हत्या, डकैती, राहजनी के प्रकरण दर्ज हुए? सूची उपलब्ध कराये तथा प्रकरणवार क्या कार्यवाही की गई? वह भी बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) की अवधि में हत्या के कितने प्रकरणों में हत्या के किन-किन आरोपियों को पकड़ा गया? कितने शेष है? शेष क्यों हैं? पृथक-पृथक विवरण दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला कटनी के मझगवां ओपन कैम्प के सुपरवाईजर रविकांत कुशवाहा पिता कृष्णकांत कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम भदौरा का दिनांक 02.07.2022 को मझगंवा पठरा के बीच भदौरा के जंगल में सेझी के पेड़ से शव मिलने की सूचना पर थाना बडवारा जिला कटनी में मर्ग क्रमांक 36/2022 धारा 174 द.प्र.सं. के तहत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मर्ग की जांच थाना प्रभारी कोतवाली जिला कटनी के निरीक्षक अजय बहादुर सिंह द्वारा की जा रही है। यह कहना गलत है कि मर्ग जांच में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई लीपा-पोती की गई है। प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मर्ग जांच पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। मर्ग जांच जारी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' भाग-1 एवं 2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।
किसानों के साथ बीमा सुरक्षा के नाम पर धोखाधड़ी
[सहकारिता]
70. ( क्र. 3084 ) श्री आरिफ मसूद : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2016-2017, 2017-2018 एवं 2018-2019 में अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनी से 437 रूपये प्रीमियम पर 1 लाख रूपये का बीमा कराया गया था? यदि हाँ, तो बीमा किस कंपनी से कराया गया था एवं कितने किसानों का कराया गया था? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह बताने की कृपा करें की बीमा करने वाली कंपनी में लोकेन्द्र सिंह सेंगर तत्कालीन समय में किस पद पर पदस्थ थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या लोकेन्द्र सिंह सेंगर के पिता श्री अरविंद सिंह सेंगर उस समय सहकारिता विभाग में पदस्थ थे और उन्हीं ने अपने बेटे को अतिरिक्त लाभ अर्जित कराने की नीयत से 437 रूपये प्रीमियम पर किसानों का बीमा करवाया था जबकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रूपये में 2 लाख रूपये का बीमा किया जा रहा है? किसानों के साथ छल पूर्वक अतिरिक्त रूपये प्रीमियम के नाम पर वसूलने के संबंध पर जांच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष 2018 में ग्रामीण सहकारी बैंकों के सम्मेलन में बैंक के सी.ई.ओ. शामिल हुये थे? यदि हाँ, तो उनके विदेश यात्रा का खर्च किस मद से हुआ था? शासन की स्वीकृति एवं खर्च किये गये रूपयों सहित समस्त जानकारी उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में श्री लोकेन्द्र सिंह सेंगर, डी.एच.एफ.एल. प्रमेरिका लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एरिया हेड म.प्र./छत्तीसगढ़ (ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड पार्टनरशिप) एवं एडलवाईज टोकियो लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। (ग) दिनांक 30.06.2022 के पूर्व श्री अरविंद सिंह सेंगर सहकारिता विभाग में पदस्थ थे। शेष भाग में के.सी.सी. दुर्घटना बीमा के अंतर्गत हितग्राही को दुर्घटना में अंग-भंग होने पर बीमा क्लेम दिया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हितग्राही की मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख तक का बीमा क्लेम दिया जाता है, दोनों योजनायें अलग-अलग है। अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी बीमा कंपनी से कराये गये बीमा की जांच प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। विदेश यात्रा का खर्च न तो संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा वहन किया गया है न ही अपेक्स बैंक द्वारा। विदेश यात्रा की अनुमति अपेक्स बैंक के तत्कालीन प्रबंध संचालक द्वारा दी गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासन द्वारा भूमि का आवंटन
[सहकारिता]
71. ( क्र. 3087 ) श्री आरिफ मसूद : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजीव नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल को शासन द्वारा कितनी भूमि आवंटन की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संस्था में पंजीकृत/मूल सदस्यों की जानकारी उनके पते सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने सदस्यों को भू-खण्ड का आवंटन हुआ है एवं कितने सदस्य शेष हैं? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संचालक मण्डल की जानकारी एवं संचालक मण्डल संबंधी क्या-क्या नियम हैं? जानकारी उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) भोपाल जिले में संजीव नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के नाम से कोई भी गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय एवं अशासकीय गौ-शालाओं का संचालन
[पशुपालन एवं डेयरी]
72. ( क्र. 3093 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितनी शासकीय एवं कितनी अशासकीय गौ शालाएं संचालित हैं? (ख) उक्त किन-किन गौ-शालाओं को सत्र 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक में कितनी-कितनी राशि का अनुदान किस-किस प्रयोजन के लिए दिया गया है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त किन-किन गौ-शालाओं में कितनी-कितनी गायें किन कारणों से मृत हो गई हैं? (घ) क्या भोपाल जिले में संचालित गौ-शालाओं में प्रचुर मात्रा में गायों को आहार दिया जाता है? यदि हाँ, तो मात्रा बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) सत्र 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी नई गौशालाएं खोली गई हैं? स्थान सहित बतावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। गौवंश की मृत्यु पेट में अत्यधिक मात्रा में पॉलिथिन के जमा होने से, उम्र पूरी होने से, निमोनिया से, हेपेटाईटिस, इत्यादि से होना पाई गई है। (घ) पर्याप्त मात्रा में गायों को आहार दिया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।
समर्थन मूल्य पर गेहूँ/धान उपार्जन
[सहकारिता]
73. ( क्र. 3103 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिलांतर्गत वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ/धान उपार्जन हेतु केन्द्र संचालित किये जाने के उपरान्त क्या म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. सतना के विरुद्ध आर्वीट्रेटर के समक्ष आर्वीटेशन प्रकरण प्रस्तुत किये गये थे? यदि हाँ, तो ऐसी सहकारी समितियों के नाम प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रकरण की वर्षवार जानकारी प्रस्तुत की जावें। (ख) प्रश्नांश (क) में आये हुए आर्बीट्रेशन प्रकरणों का निराकरण कब किया गया, प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे? यदि आर्बीट्रेशन प्रकरण लम्बित हैं, तो ऐसे लम्बित प्रकरण के निराकरण कब तक किये जावेंगे? समयावधि बताई जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में आये तथ्यों के प्रकाश से क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रकरणों के निराकरण न होने से सहकारी समितियों एवं उनके कर्मचारी अनावश्यक रुप से प्रभावित हुए हैं? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट किया जावे?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सतना से सम्बद्ध 16 संस्थाओं द्वारा उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान खरीदी के परिवहन में हुई शार्टेज पर म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन सतना एवं म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ सतना के विरूद्ध आर्बीट्रेटर (न्यायालय कलेक्टर सतना) के समक्ष 16 आर्बीट्रेशन प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार आर्बीट्रेशन प्रकरण निराकरण हेतु विचाराधीन है। निराकरण के संबंध में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है, माननीय न्यायालय कलेक्टर आर्बीट्रेटर हैं। (ग) आर्बीट्रेशन प्रकरण का निराकरण तत्संबंधी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
आवदेन पर कार्यवाही
[गृह]
74. ( क्र. 3111 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) थाना प्रभारी नागलवाड़ी तहसील राजपुर जिला बड़वानी को माह जनवरी 2023 में नारायण सोनी निवासी ओसर द्वारा दिए आवेदन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) क्या कारण है कि आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेखितों पर कार्यवाही न कर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है? (ग) कब तक उक्त आवेदन पर कार्यवाही कर आवेदन प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा? समय-सीमा देवें। यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) थाना प्रभारी नागलवाड़ी तहसील राजपुर जिला-बड़वानी को माह जनवरी 2023 में नारायण सोनी निवासी ओझर द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, बल्कि लता पति नारायण सोनी उम्र 40 वर्ष निवासी ओझर द्वारा शिकायत की गई है। उक्त शिकायत आवेदिका लता सोनी के नाम पंजीकृत एक्टिवा स्कूटी क्रमांक एमपी-46-1422 से नारायण सोनी द्वारा भैंसों को बचाने के प्रयास में स्वयं गिरने से नुकसान होने तथा बीमा क्लेम की राशि अधिक प्राप्त करने के आशय से है। शिकायत जांच के दौरान आवेदिका लता सोनी, अनावेदकगण क्रमशः सुरेश काले पिता मुरलीधर काले 48 वर्ष निवासी-वृद्धावन धान कालोनी, सेंधवा (बीमा एजेंट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा धामनोद) तथा अजय घमोरिया पिता नाथूराम जी 42 वर्ष निवासी महावीर कॉलोनी सेंधवा (बीमा सर्वेयर) के कथन लेखबद्ध किये जाकर शिकायत जांच पूर्ण की गई। शिकायत जांच पर से संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाकर बीमा राशि नियम से अधिक प्राप्त के लिए बड़ा-चढ़ाकर शिकायत करना पाया गया। (ख) आवेदिका लता सोनी द्वारा की गयी शिकायत वाहन के बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने संबंधी होने से मामला पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से पुलिस द्वारा आवेदिका को सक्षम न्यायालय (उपभोक्ता फोरम न्यायालय) जाने की समझाइश दी गई। (ग) आवेदिका के उक्त शिकायत आवेदन का निराकरण दिनांक 14.02.2023 को किया जा चुका है तथा आवेदिका के बैंक खाता में बीमा क्लेम राशि 7,946/- (अक्षरी सात हजार, नौ सो छियालीस) पहुँच चुके हैं। आवेदिका लता सोनी तथा उनके पति नारायण सोनी को दिनांक 14.02.2023 को शिकायत जांच पश्चात् निराकरण से अवगत कराया जाकर पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की समझाइश दी गई है।
विभाग द्वारा व्यय राशि
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
75. ( क्र. 3112 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में दिनांक 01-01-2020 से 10-02-2023 तक विभाग द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि कहाँ पर व्यय की गई? विधानसभवार देवें। (ख) उपरोक्तानुसार कार्य नाम, लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक कार्य पूर्णता दिनांक सहित देवें। (ग) क्या कारण है कि कार्य तय समय से विलंब से रहे हैं? ये कब तक पूर्ण होंगे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। जिले में संचालित योजनानुसार व्यय किया जाता है। विधानसभावार आवंटन/व्यय नहीं किया जाता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ख के रिमार्क कॉलम अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लंबित विभागीय कार्य
[अनुसूचित जाति कल्याण]
76. ( क्र. 3113 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में दिनांक 01-01-2021 से 10-02-2023 तक अनुसूचित जाति की बस्तियों में व अन्य स्थानों पर विभाग द्वारा किए कार्यों की जानकारी विधानसभावार देवें। (ख) उपरोक्तानुसार कितनी राशि के कार्य कहां-कहां स्वीकृत किए गए? की जानकारी कार्य नाम, लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित विधानसभावार देवें। (ग) उपरोक्त में से कितने कार्य तय समय में होने के बाद भी लंबित हैं? सूची विधान सभावार कारण सहित बतावें। यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) कार्य लंबित होने के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश 'क' में उल्लेखित परिशिष्टों अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश 'क' में उल्लेखित परिशिष्टों अनुसार है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) कार्य प्रगतिरत है। कोई उत्तरदायी नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य
[जनजातीय कार्य]
77. ( क्र. 3130 ) श्री सुनील सराफ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोतमा वि.स. क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनमें छात्राओं के लिए शौचालय नहीं हैं? (ख) उपरोक्त विद्यालयों की सूची अध्ययनरत छात्राओं की संख्या सहित देवें। (ग) कब तक इनमें शौचालयों का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिले में योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन की सीमा में कार्य स्वीकृत कराये जाते है, उक्त कार्य, कार्य योजना में सम्मिलित है, निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूल भवनों की स्वीकृति
[जनजातीय कार्य]
78. ( क्र. 3131 ) श्री सुनील सराफ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला तथा हायर सेकेण्ड्री शालाएं हैं जहां अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्ष उपलब्ध नहीं हैं? प्रत्येक शाला के संबंध में जानकारी, स्थान नाम, इच्छित कक्ष संख्या सहित देवें। (ख) उपरोक्तानुसार कितनी शालाओं के भवन जर्जर हैं? इनके नवीन निर्माण की प्रस्तावित सूची देवें। इनके लिए समस्त पत्राचार की जानकारी देवें। दि. 01.04.2020 से 31.01.23 तक देवें। (ग) अतिरिक्त कक्ष तथा जर्जर भवनों के नवीन कक्ष कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) कोतमा विधानसभा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ''अनुसार है। (ख) जर्जर भवनों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब''अनुसार है। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों का संधारण एवं निर्माण कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा कराया जाता है। उमावि में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त नियमानुसार बजट उपलब्धता अनुसार स्वीकृत किये जाते है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हितग्राहियों को लाभ
[पशुपालन एवं डेयरी]
79. ( क्र. 3146 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल व रीवा जिले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा योजनायें संचालित की जा रही हैं तो कौन-कौन सी इन योजनाओं के संचालन बाबत क्या निर्देश हैं कि प्रति देते हुये बतायें कि इन योजनाओं से कितने हितग्राहियों को कब-कब, किन-किन योजना से लाभान्वित किया गया का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक का जनपदवार, शहडोल व रीवा जिले का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं हेतु शासन द्वारा प्रश्नांश (क) के जिलों का अवधि को कितने लक्ष्य निर्धारित थे? लक्ष्य पूर्ति की स्थिति क्या थी? का विवरण पृथक-पृथक जनपदवार, वर्षवार जिलों का देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार बावत कितनी-कितनी राशि प्रश्नांश (क) के अवधि अनुसार जिलों को प्राप्त हुई इन राशियों का उपयोग कब-कब, किन-किन कार्यों/योजनाओं में व्यय की गई का विवरण वर्षवार, जनपदवार जिलों का देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया गया प्रश्नांश (ख) अनुसार लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित हुये एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार प्राप्त राशियों का फर्जी बिल व्हाउचर प्रचार-प्रसार वा योजनाओं के संचालन के नाम से व्यय की गई इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेंदारों पर क्या कार्यवाही करेगे? अगर नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
80. ( क्र. 3147 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है का विवरण देते हुये बतावें कि शहडोल जिले में कितने हितग्राहियों को कब-कब, किस-किस तरह के लाभ से लाभान्वित किया गया? की जानकारी वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक की निकायवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन बावत शासन द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि शहडोल जिले को प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का कब-कब, किन-किन कार्यों/योजनाओं में व्यय किया गया? व्यय का विवरण कार्यवार/योजनावार, वर्षवार निकायवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का उपयोग प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन कार्यों/योजनाओं में किया गया इस बावत शासन के क्या निर्देश थे? प्रति देते हुये बतावें क्या राशियों का उपयोग शासन के निर्देशों का पालन कर किया गया? इसका सत्यापन/जांच कब-कब, किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का उपयोग सही ढंग से न कर फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित की गई? प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्देशों का पालन कर राशि व्यय नहीं की गई, अनियमित भुगतान कर व्यक्तिगत हितपूर्ति की गई इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्य मौके पर नहीं कराये गये फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशियां आहरित की गई एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार जिम्मेदारों द्वारा कार्य की जांच व कार्य के गुणवत्ता का सत्यापन नहीं किया गया जो कुछ कार्य हुये उनमें घटिया सामग्री का उपयोग हुआ इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे बतावे? अगर नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। शहडोल जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रश्नांश दिनांक तक की निकायवार लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शहडोल जिले को प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण वर्ष 2021-22 से 2022-23 प्रश्नांश दिनांक तक निकायवार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ग) शहडोल जिले में प्राप्त राशियों का उपयोग नियमानुसार किया गया है। जिसका सत्यापन, गुणवत्ता परीक्षण एवं जांच जिला/नगरीय/जनपद स्तर पर कराई गई है। (घ) शहडोल जिले में प्राप्त राशियों का उपयोग नियमानुसार किया गया है। कोई अनियमित भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नागरिक सहकारी बैंक में मैनेजर द्वारा धोखाधड़ी
[सहकारिता]
81. ( क्र. 3159 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले के गंजबासौदा नागरिक सहकारी बैंक मैनेजर द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 68/23 दिनांक 10.01.2023 प्रमुख सचिव सहकारिता को लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या गंजबासौदा नागरिक सहकारी बैंक के मैनेजर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. को प्राप्त शिकायत के संदर्भ में सहायक महानिरीक्षक (अपराध) हेतु महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ई.ओ.डब्ल्यू. म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./अपराध/भोपाल/आवक क्र. 101 (23)/100 ए, भोपाल दिनांक 10.02.2023 जो कि प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग को लिखा गया था? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्राप्त शिकायत की जांच उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, जिला विदिशा से कराई गयी, प्रतिवेदन प्राप्त जिसका परीक्षण किया जा रहा है। शेष परीक्षणाधीन।
तीन वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मी
[गृह]
82. ( क्र. 3189 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले अंतर्गत पुलिस विभाग के विभिन्न थानों तथा अन्य शाखाओं में कितने-कितने सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है? सूची तथा सभी की कुल पदस्थापना अवधि बतलावें। (ख) विगत तीन वर्षों में जबलपुर जिले अंतर्गत पुलिस विभाग के विभिन्न थानों तथा अन्य शाखाओं में पदस्थ किन-किन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की जांच में क्या-क्या पाया गया? उन पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) जबलपुर जिले के किन-किन थानों में किस-किस स्थान पर, कितनी-कितनी क्षमता के, कितने-कितने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा चुके हैं? किन-किन थानों में कैमरे लगाये जाना शेष है? इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति
[गृह]
83. ( क्र. 3190 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य पुलिस सेवा के किस वर्ष तक के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किया जा चुका है? (ख) राज्य पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत किये जाने की अधिकतम आयु क्या है? दिसम्बर 2027 तक ऐसे राज्य पुलिस सेवा के कितने अधिकारी हैं, जो अधिकतम आयु सीमा प्राप्त करने के कारण भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत नहीं हो सकेंगे? सूची उपलब्ध करावें। (ग) राज्य पुलिस सेवा में भर्ती हुए समस्त पुलिस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत होकर सेवानिवृत्त हों, इस दिशा में शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राज्य पुलिस सेवा संवर्ग में नियुक्त वर्ष 1995 तक समस्त एवं वर्ष 1996 के 04 रापुसे अधिकारियों को भापुसे में पदोन्नत किया गया है। (ख) अधिकतम 56 वर्ष। रापुसे से भापुसे में पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष में रिक्त होने वाले पदों की संख्या के आधार पर की जाती है। दिसम्बर 2027 तक, अधिकतम आयु सीमा प्राप्त करने के कारण भापुसे में पदोन्नत नहीं हो सकेंगे के संबंध में वर्तमान स्थिति में स्पष्ट जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) रापुसे से भापुसे में पदोन्नति की कार्यवाही वरिष्ठता-सह- मेरिट के आधार पर की जाती है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है
तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान
[जनजातीय कार्य]
84. ( क्र. 3204 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग में कार्यपालिक तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने अधिकारी कार्यरत है जिनको तृतीय समयमान वेतनमान विगत तीन वर्षों पूर्व प्राप्त होना था प्रश्न दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ था? इनमें से कितने सेवानिवृत्त एवं मृत हो चुके हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित समयमान-वेतनमान सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों अनुसार प्रतिवर्ष गणना कर पात्र को प्रदाय किया जायेगा? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित को प्रश्नांश (ख) के नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभी तक क्यों नहीं दिया गया? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित को प्रश्नांश (ख) के नियमों के परिप्रेक्ष्य में कब तक समयमान वेतनमान एवं उच्च पद का लाभ प्रदान किया जायेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) 31 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। 22 सेवानिवृत्त एवं 01 मृत हो चुके हैं। (ख) जी हाँ। (ग) नियमानुसार गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध न होने एवं विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण आदि होने के कारण। (घ) नियमानुसार पात्रता होने पर समयमान वेतनमान एवं उच्च पद का लाभ प्रदान किया जायेगा। सतत् प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पैथोलॉजी विभाग में अ.ज.जा. के बैकलॉग पद
[चिकित्सा शिक्षा]
85. ( क्र. 3205 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1542 बैठक-दिनांक 23/12/2022 में अजजा उम्मीदवार से विभाग/ जीएमसी द्वारा पक्षपात कर की गई त्रुटि को माननीय मंत्रीजी द्वारा स्वीकारने के बाद भी अजजा उम्मीदवार को सह-प्राध्यापक पद का वेतन एवं शैक्षणिक-अनुभव प्रश्न-दिनांक तक भी नहीं देने का विधिसम्मत कारण बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रश्न क्र. 1542 (ग) एवं (घ) में प्रश्न-दिनांक तक किन नियमों के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित बताएं। वेतन एवं शैक्षणिक-अनुभव देने के क्या नियम हैं? प्रति देवें। यदि नियम नहीं हैं तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) के अजजा उम्मीदवार को प्रश्न-दिनांक तक भी मार्च-2018 से सह-प्राध्यापक पद का वेतन एवं शैक्षणिक अनुभव नहीं देकर क्या माननीय मंत्रीजी अजजा उम्मीदवारों के साथ अन्याय-पक्षपात की आधारशिला रखना चाहते हैं? यदि नहीं, तो माननीय मंत्रीजी उक्त अजजा उम्मीदवार को वेतन एवं शैक्षणिक अनुभव देने का आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा के कार्यालीन-आदेश द्वारा डॉ. शिवचरणलाल चंद्रवंशी को नामांकित सह-प्राध्यापक पद पर शैक्षणिक-अनुभव देकर इसी डेजिगनेट सह-प्राध्यापक पद का विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय में इनके डेजिगनेट सह-प्राध्यापक पद के शैक्षणिक-अनुभव का लाभ दिया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अजजा उम्मीदवार को डेजिगनेट सह-प्राध्यापक पद का शैक्षणिक-अनुभव का लाभ दिया जाएगा? (ड.) अधिष्ठाता जीएमसी भोपाल द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित पत्र-क्रमांक 234-35/एम.सी./4/स्था/राज/2022 भोपाल दिनांक-3/1/2023 पर प्रश्न-दिनांक तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा देवें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को मई 2022 में पदोन्नति की गई, पदोन्नत पद का शैक्षणिक अनुभव एवं वेतन दिया जा रहा है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वेतन एवं अनुभव के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (घ) जी हाँ। डॉ. शिवचरणलाल चंद्रवंशी को चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में डेजिगनेट सह प्राध्यापक पद के शैक्षणिक अनुभव का लाभ मिला है। चिकित्सा शिक्षकों को उच्च पद पर डेजिगनेट किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली से अभिमत मांगा गया है। अभिमत प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश में उल्लेखित संदर्भ में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा पत्र जारी किया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।
शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पदों की रिक्तियां
[चिकित्सा शिक्षा]
86. ( क्र. 3208 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में किस-किस प्रकार के कुल कितने पद हैं, उक्त पदों में कितने रिक्त हैं? कॉलेजवार, पदवार पृथक-पृथक बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के कितने पद अनारक्षित हैं, कितने पद अनुसूचित जनजाति, कितने पद अनुसूचित जाति एवं कितने पद ओबीसी एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित है? कॉलेज-वार, पद-वार पृथक-पृथक बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के किस वर्ग के कितने पद कब से रिक्त हैं, कॉलेज-वार, पदवार पृथक-पृथक बताएं। उक्त पदों को भरने के लिए विभाग द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के किन-किन विभागों के किस-किस अनारक्षित/आरक्षित वर्ग कितने पद किन कारणों से दूसरे विभागों/कॉलेजों में ट्रांसफर किए गए, किस-किस अनारक्षित/आरक्षित वर्ग के कितने पद किन कारणों से विलोपित किए गए? पृथक-पृथक बताएं।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (घ) एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार जिन चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त पद थे उन पदों को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्थानांतरण किया गया। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष के पदों को स्थानांतरण नहीं करते हुये। पूर्व में स्वीकृत कुल पदों में से स्थानांतरण किया गया। पदों के स्थानांतरण संबंधी विभागीय आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।
मापदण्डों के विरुद्ध फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालन
[चिकित्सा शिक्षा]
87. ( क्र. 3209 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से फर्जी रूप से नर्सिंग कॉलेज में भारी भ्रष्टाचार करके बिना किसी शासकीय आदेश के, बिना टीचिंग फैकल्टी की नियुक्ति किए नॉन टीचिंग कैडर के चिकित्सालय में कार्यरत तकरीबन 40 स्टाफ नर्सों को भारी लेन देन करके टीचिंग कैडर के पदों पर उनके मूल पद और कर्तव्य के विरूद्ध क्यों कार्य कराया जा रहा है? (ख) पूर्व निरीक्षण में इन मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण INC के द्वारा वीएससी एवं एमएससी की सीटें कम की गई हैं, जिससे गरीब प्रतिभावान छात्रों का भविष्य खराब हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के भ्रष्टाचार के किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों की क्या जवाबदेही तय कर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) पूरे देश में किसी भी नर्सिंग कॉलेज को इस तरह से फर्जीवाड़ा कर नर्सिंग कॉलेज चलाने का कोई उदाहरण नहीं है, मध्यप्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में वर्ष 2018 जी.एन.एम. स्कूल आफ नर्सिंग का नर्सिंग कॉलेज के रूप में उन्नयन किया गया है। इस महाविद्यालय में आज दिनांक तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। संबद्ध चिकित्सालयों में योग्य नर्सिंग ऑफिसरों में से आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार शिक्षण कार्य हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) नर्सिंग महाविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी के पद सृजित न होने के कारण आई.एन.सी. के द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सीटें कम की गई थी। किन्तु महाविद्यालय के निरीक्षण उपरांत आई.एन.सी. के मापदण्डों की पूर्ति होने पर पुन: पूर्व की भांति सीटें बढ़ा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार।
जानकारी का संकलन
[विधि एवं विधायी कार्य]
88. ( क्र. 3212 ) श्री महेश परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2734 दिनांक 05/03/2021 के संबंध में एकत्रित की जा रही जानकारी का संकलन क्या विभाग द्वारा किया जा चुका है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3861 दिनांक 23 मार्च, 2022 के जवाब में एकत्रित की जा रही जानकारी का संकलन किया जा चुका है? यदि हाँ, उत्तर कब तक दिया जाएगा? (ग) संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्नों की जानकारी एकत्रित करने की अधिकतम समय-सीमा क्या है? नियम, उपनियम की प्रतियां देवें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) व (ख) के उत्तर में दिए जाने वाले तथ्यों को प्रमाणित किये जाने वाले साक्ष्य भी दिए जाएंगे? यदि हाँ, तो उत्तर के साथ प्रत्येक खंड के उत्तरों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट एवं विशिष्टता सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2734 में ''जी नहीं'' अनुसार जानकारी दिनांक 30.03.2021 को पूर्व में पूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है। (ख) अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3861, दिनांक 23.03.2022 के संबंध में विधान सभा सचिवालय को उत्तर दिनांक 06.01.2023 को प्रेषित किया जा चुका है। (ग) विधान सभा प्रश्नों की जानकारी एकत्रित करने की अधिकतम समय-सीमा के संबंध में संसदीय कार्य विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 51 तथा 51-क में तत्संबंधी प्रावधान है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के रूप में दिनांक 06.01.2023 को प्रेषित की जा चुकी है।
निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में NRI कोटे में प्रवेश
[चिकित्सा शिक्षा]
89. ( क्र. 3213 ) श्री महेश परमार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बनाये गए नियमों में NRI की क्या परिभाषा है? NRI कोटे से प्रवेश प्राप्त करने हेतु छात्रों को किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है? सूची प्रदान की जावे। (ख) क्या मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में NRI कोटे के लिए शैक्षणिक सत्र 2017 से 2022 के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? इन सीटो पर चयनित छात्रों की सूची देवें। (ग) क्या मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017 से 2022 में NRI कोटे से UG व PG पाठ्यक्रमों में चयनित प्रवेशित छात्र एवं छात्राओं ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में NRI कोटे से प्रवेश हेतु बनाये गए नियमों के अनुसार स्वयं को NRI होने से संबंधित दस्तावेज प्रवेशित कालेज में जमा किये हैं? दस्तावेजो की सूची छात्र/अभ्यर्थी वाइज एवं कॉलेज वाइज उपलब्ध कराई जावे। (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के अनुसार NRI कोटे से प्रवेशित छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन किस अधिकारी/कमेटी द्वारा किया गया है? सत्यापन के दौरान जिन छात्रों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? सत्यापन अधिकारी/ कमेटी का नाम एवं पद सहित कालेज वाइज सूची प्रदान की जावे।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 07.07.2017 के नियम-2 (थ) ''अनिवासी भारतीय नागरिक'' से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) के अनुसार परिभाषित अनिवासी भारतीय। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09.03.2018 के नियम-2 (क) (ख) अनुसार NRI एक अनिवासी भारतीय होता है, अनिवासी भारतीय अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो अनिवासी भारतीय अथवा अनिवासी का फर्स्ट डिग्री ब्लड रिश्तेदार अथवा अनिवासी भारतीय पर आश्रित हो। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। NRI कोटे से प्रवेश प्राप्त करने हेतु छात्रों को निम्न दस्तावेज सत्यापन हेतु देने होते है:- 1. NRI/OCI Card. 2. NRI Status certificate issued by embassy/consulate general in the admission of year. 3. Copy of Passport. OR Students being sponsored by parents/gardparents/Real Uncle/Aunt/Brother/Sister. (ख) मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2017 से 2022 के लिए आरक्षित की गई सीटों (स्नातक/स्नातकोत्तर) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। इन सीटों पर चयनित छात्रों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जी हां। एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भोपाल, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, आर.डी.गार्डी. मेडिकल कॉलेज उज्जैन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। शेष निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। शेष निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जयारोग्य चिकित्सालय में साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था
[चिकित्सा शिक्षा]
90. ( क्र. 3215 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में जयारोग्य चिकित्सालय समूह के नियंत्रणाधीन 1000 बिस्तर अस्पताल का संचालन किस दिनांक से प्रारंभ हुआ? उक्त अस्पताल में किस-किस वर्ग/प्रकार के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों (चिकित्सक वर्ग, नर्स, सहायक, सफाई कर्मचारी एवं अन्य वर्ग आदि) के कितने पद स्वीकृत किये गये? वर्गवार कितनों की पदस्थापना की गई? किस वर्ग के कितने कार्यरत हैं? किस वर्ग के कितने कर्मचारियों की कमी है? उनकी पूर्ति हेतु क्या योजना है? उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जाएगा? (ख) 1000 बिस्तर अस्पताल में नियमित साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो, इसके लिए क्या योजना है? इस पर कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय होगी? (ग) जयारोग्य चिकित्सालय समूह के नियंत्रणाधीन अन्य अस्पतालों में नियमित साफ सफाई एवं सुरक्षा कार्य की क्या व्यवस्था है? क्या वह उचित है? यदि हां, तो 1000 बिस्तर अस्पताल में भी इसी व्यवस्था के अनुरूप नियमित साफ सफाई कार्य की क्या कोई योजना बनायी है? यदि हाँ, तो क्या? उस पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय होगी? उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जाएगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 1000 बिस्तर अस्पताल का संचालन दिनांक 29.11.2022 से प्रारंभ हो चुका है। अस्पताल में कोई नया पद स्वीकृत नहीं है, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर में पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों से वर्तमान में कार्य लिया जा रहा है। हाँ। अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष बिंदु पर प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जयारोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर में पदस्थ आउटसोर्स के कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है जिसमें नियमित साफ-सफाई हेतु 80 कर्मचारी एवं सुरक्षा कार्य हेतु 30 कर्मचारी कार्यरत है। जी नहीं। पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के नियंत्रणाधीन अन्य अस्पतालों में नियमित साफ सफाई एवं सुरक्षा कार्य विभाग के आदेश से भारत सरकार के उपक्रम हाईटस कम्पनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाँ। नियमित साफ सफाई एवं सुरक्षा कार्य हेतु आउटसोर्स के कर्मचारियों के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिस थाना एवं चौकी के माध्यम से व्यवस्था
[गृह]
91. ( क्र. 3216 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी की स्थापना हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया है? दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में कितने पुलिस थाने एवं पुलिस चौकी क्रियाशील हैं? ग्वालियर संभाग अंतर्गत कितने पुलिस थाने एवं पुलिस चौकी की स्थापना हेतु प्रकरण विचाराधीन हैं? इन्हें कब तक क्रियाशील किया जाएगा? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) वार्णित स्थानों में कितने पुलिस थाने एवं कितनी पुलिस चौकी स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? कितने अन्य अथवा किराये के भवन में संचालित हैं? कितने भवन जीर्णशीर्ण हैं? कितने अनुपयोगी घोषित हैं? जीर्णशीर्ण भवनों के सुधार अथवा नवीन भवन बनाये जाने की क्या योजना है? उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जाएगा? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) वार्णित स्थानों में कितने पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं? कितनों में आवश्यक संसाधन की कमी है? इसकी पूर्ति हेतु क्या योजना है? इसका कब तक क्रियान्वयन कर लिया जाएगा? जिलेवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) वार्णित स्थानों में पुलिस विभाग के अधीन कौन-कौन से वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या योजना है? इन पदों को कब तक, किस प्रकार भर लिया जाएगा? जिलेवार जानकारी देवें। (ड.) ग्वालियर जिले में कितने पुलिस थाने एवं कितनी पुलिस चौकी क्रियाशील हैं? प्रत्येक पुलिस थानों में कौन-कौन से वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या योजना है? इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा? पुलिस थानावार जानकारी देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन
[पशुपालन एवं डेयरी]
92. ( क्र. 3219 ) श्री हर्ष यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में गठित गौ-कैबिनेट में कौन-कौन से विभाग शामिल है, उक्त कैबिनेट की बैठकें किन-किन दिनांकों में आहूत की गई? उनमें कौन से प्रस्ताव कर क्या कार्यवाही हुई? कार्य प्रगति से अवगत कराये। यदि नहीं, तो प्रदेश की सड़कों पर भटक रहे लाखों गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गौ-कैबिनेट की प्रथम बैठक में गौवंश के संरक्षण/संवर्धन के लिए प्रदेश में कितनी नई गौशालाओं/गौ-अभ्यारणों सहित रिसर्च सेन्टर की स्थापना का निर्णय लिया गया था? यदि हाँ, तो कैबिनेट प्रस्तावों पर प्रदेश में प्रश्न दिनांक तक कितनी गौशालाएं/गौ-अभ्यारण बनाये? कितने रिसर्च सेन्टरों की कहां-कहां स्थापना हो चुकी हैं कितनों का कार्य प्रगतिरत है? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएगें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार गौ-कैबिनेट की सिफारिश पर प्रदेश में अब कितनी गौशालाओं का निर्माण किन-किन स्थानों पर पूर्ण होकर उनका विधिवत संचालन आरंभ हो चुका है? कैबिनेट की सिफारिश पर कितनी गौशालाओं के संचालन की जिम्मेदारी स्व-सहायता समूहों को दी गई है? गौशाला/आवंटित समूहवार बतावें? (घ) क्या गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई हैं? यदि हां तो विस्तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना संचालित है। (ख) जी हां, गौ कैबिनेट में गौवंश के संरक्षण व संवर्धन हेतु निर्णय लिए गए थे। नवीन गौशाला प्रारंभ किये जाने हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री गौसेवा योजना संचालित है। वर्तमान में गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र, सलारिया, त. सुसनेर, जिला आगर मालवा संचालित है। कार्यवाही विवरण अनुसार रिसर्च सेन्टर की स्थापना संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया था। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत 3346 गौशालाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके क्रम में 1135 गौशालाऐं पंजीकृत होकर संचालित है। इन गौशालाओं में 499 गौशालाऐं स्वसहायता समूहों द्वारा 585 गौशालाऐं ग्राम पंचायतों द्वारा तथा 51 गौशालाऐं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है। (घ) मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियां गठित हैं, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला स्तर पर गौशाला संचालकों/समितियों को प्रेरित किया जाता है।
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निजी स्वत्व में दर्ज
[गृह]
93. ( क्र. 3223 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू-माफिया, खनिज-माफिया एवं शासकीय जमीनों को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निजी स्वत्व में दर्ज करनें/करानें वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं? यदि हाँ, तो पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 18/7/2019 के बावजूद एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रमाण सहित शिकायत करनें के बाद भी प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है? तत्कालीन चौकी प्रभारी ने दिनांक 4/9/2017, 6/9/17, 12/8/17, 8/8/17 को नोटिस जारी की एवं अनुविभागीय-अधिकारी रघुराजनगर, खनिज अधिकारी को 14/8/2017 जारी किया, उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) थाना कोलगवॉं में अपराध क्रमांक 168/16, थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 169/17 के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 762 दिनांक 6/3/17 अनुसार अपराध अनुसंधान में/के सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पत्र क्रमांक 198 दिनांक 15/2/2017 पुलिस अधीक्षक सतना को जारी कर पत्रानुसार ''क'' से ''घ'' तक की जानकारी मॉंगी थी, जिस पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें? तीन वर्ष बाद 16 कृषकों में से मात्र 3 कृषकों की अरजी पर प्राथमिकी दर्ज हुई, शेष की क्यों नहीं कारण स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' सत्य है तो कब तक उन सभी शेष मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? बिन्दुवार पूर्ण जानकारी देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। प्रश्नांश में उल्लेखित पुलिस पत्र दिनांक 18/7/2019 का नहीं होकर दिनांक 18/7/2017 का है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
थाना प्रभारियों के विरूद्ध जांच/कार्यवाही
[गृह]
94. ( क्र. 3226 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिला एवं कटनी जिला अंतर्गत थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों की प्रश्न दिनांक तक पदस्थापना अवधि, पदनाम सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या सतना जिले के रैगांव विधानसभा में सिंहपुर, कोठी एवं कटनी जिले के बड़वारा थाने में वर्तमान में पदस्थ थाना प्रभारियों के विरूद्ध पदस्थापना से प्रश्न दिनांक तक कब-कब शिकायतें किस-किस के द्वारा कहाँ-कहाँ की गई? उन शिकायतों की जाँच कब और किनके द्वारा की गई? शिकायतवार जाँच प्रतिवेदन एवं निराकरण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार थानों में पदस्थ होने के साथ ही क्षेत्र में अपराधों (लूट, चोरी, हत्यायें, फिरौती आदि) की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है? यदि नहीं, तो संबंधितों के पदस्थापना अवधि से प्रश्न दिनांक तक दर्ज प्रकरणों, प्रस्तुत चालान की पूर्ण जानकारी थानावार दें? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त थाना प्रभारियों के क्षेत्र में जुआं, सट्टा, शराब, गांजा, चोरी आदि के अवैध कारोबार उनके संरक्षण में चल रहा है एवं कुछ के प्रकरण्ा बनाकर दबाव में लेकर अवैध कारोबार को बढ़ावा देकर आर्थिक लाभ/अवैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है? साथ ही ओव्हरलोड, बिना टी.पी. के रेत के वाहनों एवं अवैध खनिज परिवहन कराये जाकर प्रकरण नहीं बनाये जाते हैं? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में उक्त थाना प्रभारियों को कब तक हटाकर जाँच समिति का गठन कर जाँच कराई जायेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) सतना के सिंहपुर एवं कटनी के बड़वारा थाने में प्रश्नांश (ख) अनुसार थाना प्रभारियों के पदस्थ होने पर क्षेत्र में अपराधों में शीर्षवार सामान्य बढ़ोत्तरी हुई है तथा सतना के कोठी थाने में कुछ अपराधों में कमी हुई है। प्रश्नांश के अनुरूप सिंहपुर तथा बड़वारा थाने में अपराधों में बढ़ोत्तरी होने से इन दोनों थानों हेतु शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। तुलनात्मक विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। सतना के कोठी थाने में कुछ अपराधों में कमी होने से प्रश्नांश के अनुरूप दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त थाना प्रभारियों के विरूद्ध अवैध कारोबार किये जाने संबंधी शिकायतें नहीं है। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में उक्त थाना प्रभारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें अप्रमाणित पाई गई है एवं अवैध कारोबार में संलिप्तता नहीं पाई गई है, अत: जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गबन एवं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही
[जनजातीय कार्य]
95. ( क्र. 3232 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से प्राप्त विशेष केंद्रीय सहायता रूपये 842.78 लाख का 52 जिलों के स्थान पर स्वेच्छाचारितापूर्ण सिर्फ 3 जिलों में उपयोग करने के दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. और वसूली कब तक की जावेगी? इस प्रशिक्षण और प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी तीनों जिलों के कलेक्टरों और संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों के संज्ञान में कब आई? (ख) रूपये 842.78 लाख खर्च होने की तारीखों का मदवार-प्रशिक्षण केन्द्रवार जानकारी देवें। राशि खर्च होने के पहले ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने वालों पर धोखाधड़ी की एफ.आई.आर. कब तक दर्ज कराई जावेगी? (ग) सिवनी जिले में जनरल/अनारक्षित, एस.सी., ओ.बी.सी. वर्ग के नामों सहित 12000 प्रशिक्षणार्थियों की फर्जी सूची बनाने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. कब तक दर्ज कराई जावेगी? जिला बड़वानी और धार में कितने फर्जी प्रशिक्षणार्थी पाए गए? (घ) संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के पत्र क्रमांक/अनु/विकेस/नक्र-282/2020-21/408, दिनांक 02/05/2022 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अपराध में सहयोग की एफ.आई.आर. कब तक दर्ज कराई जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पत्रों पर कार्यवाही
[जनजातीय कार्य]
96. ( क्र. 3233 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा जनजातीय कार्य विभाग को किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं? (ड.) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में किन-किन कार्यों के लिए आवंटन प्रदान किया गया है? उन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) ''जी हां'', जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे गये। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
ट्राई मोटर साइकिल का प्रदाय
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
97. ( क्र. 3237 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्तजनों को ट्राई मोटर साइकिल प्रदाय किये जाने के क्या नियम, निर्देंश हैं? (ख) क्या जनभागीदारी राशि/केन्द्र सरकार की निधि/ योजना/सांसद निधि/अन्य योजना से ट्राई मोटर साइकिल नि:शक्तजनों को प्रदाय किये जाने/ स्वीकृति का प्रावधान है? यदि हां, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सिवनी जिला अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने नि:शक्तजनों को ट्राईसाइकिल प्रदाय की गई है? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) सिवनी जिला अंतर्गत सिवनी विधानसभा क्षेत्र के सिवनी एवं छपारा जनपद पंचायत में योजना प्रारंभ से कितने नि:शक्तजनों को ट्राई मोटर साइकिल के आवेदन विभाग को प्राप्त हुए है? प्राप्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत हुए हैं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों को पात्रतानुसार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदाय किये जाने हेतु मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजनांतर्गत पात्रतानुसार दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ख) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एडिप योजना की गाइड लाइन दिनांक 1.4.2018 अनुसार अस्थि बाधित श्रेणी के पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को सब्सिडी राशि रूपये 25,000/- तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान था जिसके अनुसार भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) द्वारा राशि रूपये 37,000/- की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल में से हितग्राही का अंशदान राशि रूपये 17,000/- उपलब्ध कराये जाने पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजना की नवीन गाइड लाइन दिनांक 1.4.2022 अनुसार अस्थि बाधित श्रेणी के पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को सब्सिडी राशि रूपये 50,000/- तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, तदानुसार भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
मध्यप्रदेश पुलिस, विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों की पदोन्नति
[गृह]
98. ( क्र. 3240 ) श्री सुनील उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पुलिस जिला बल, विशेष सशस्त्र बल में विभिन्न वाहिनियों में आरक्षकों की पदोन्नति कब तक होगी? (ख) क्या जिला पुलिस बल और विशेष सशस्त्र बल की वाहिनियों के आरक्षकों की पदोन्नति वर्ष वरिष्ठता सूची में कोई असमानता हैं तो क्यों? (ग) क्या मध्यप्रदेश में जिला पुलिस बल और वि.स.बल के आरक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर तैयार होना चाहिए ताकि सभी को वरिष्ठता ओर पदोन्नति के समान अवसर मिल सकें? (घ) मध्यप्रदेश पुलिस में जिला बल और वि.स.बल आरक्षकों के वरिष्ठता और पदोन्नति में ये असमानता भेदभाव क्यों है? क्या इसका निराकरण की कोई प्रक्रिया विचाराधीन हैं? या नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्तमान में पदोन्नति संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत तदानुसार पदोन्नति प्रक्रिया में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जिला पुलिस बल के आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक दोनों अलग-अलग संवर्ग है। अत: दोनों संवर्ग की वरिष्ठता सूची अलग-अलग प्रचलन में है। (ग) जिला पुलिस बल और विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक जिला स्तरीय/वाहिनी स्तरीय केडर होते है। जिस कारण इनकी वरिष्ठता सूची जिला/वाहिनी स्तर पर तैयार की जाती है। (घ) प्रश्नांश के प्रथम भाग का उत्तर, उत्तरांश (क) में समाहित है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान
[गृह]
99. ( क्र. 3241 ) श्री सुनील उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के बिछुआ पुलिस थाने में दिनांक 22/09/2014 को वन विभाग द्वारा निहत्थे मवासी आदिवासी पुरूष एवं महिला जो निर्दोष थे उनकी हत्या की गई है? (ख) क्या आज दिनांक तक इस हत्या काण्ड में पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है? (ग) क्या आदिवासी समाज में इस हत्या काण्ड से रोष व्याप्त है? क्या जनक्रान्ति मोर्चा अशासकीय संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वर्तमान में छिन्दवाड़ा न्यायालय में परिवाद दायर कर रखा है? (घ) क्या प्रदेश स्तर पर गठित मंत्री मण्डल की समिति को निर्दोष आदिवासी की हत्या में आरोपियों को बचाने का अधिकार मिला है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 22/09/2014 को अवैध सागौन कटाई के आरोपियों को पकड़ने गये वन अमले और ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ में वन विभाग के अमले द्वारा की गई गोलीचालन से दो ग्रामीण निवासी ग्राम गुलसी थाना बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा की मृत्यु हो गई थी। जिस पर मृतक के पुत्र बंडू की रिपोर्ट पर थाना बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा में 40-50 वनकर्मी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 237/14 धारा, 147,148,149,302 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। (ख) उक्त प्रकरण में चालान पेश नहीं किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि प्रकरण में खात्मा क्रमांक 24/2019 चाक किया गया है। (ग) आदिवासी समाज में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है। हां, यह सही है कि संयोजक जनक्रान्ति मोर्चा म.प्र. के द्वारा प्रकरण के संबंध में परिवाद माननीय न्यायालय (एक्ट्रोसिटी एक्ट) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायालय छिन्दवाड़ा में लंबित है। (घ) जी नहीं।
छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
100. ( क्र. 3245 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शैक्षाणिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नियमित रूप से दी जा रही है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम नहीं तो विगत 2 वर्षों में विदिशा जिला अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में विलंब के कारण सहित जानकारी दें। आई.टी.आई. एवं अन्य शासन अधीन प्रशिक्षण संस्थाओं साथ ही शैक्षाणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक किया जायेगा? निश्चित तिथि से अवगत करावें और यदि उक्त संस्थाओं में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है तो संस्थावार, छात्र-छात्राओं के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। विभागांतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष में नियमित रूप से किया जा रहा है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वेतन निर्धारण का लाभ
[सहकारिता]
101. ( क्र. 3246 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर अंतर्गत भूमि विकास बैंक से सहकारी केन्द्रीय बैंक शाजापुर अंतर्गत कर्मचारियों के संविलियन पश्चात शासन की संविलियन नीति अनुसार 5 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया गया है एवं वेतनमान अनुसार एरियर का भी भुगतान किया गया है? इसी क्रम में संविलियन पश्चात अन्य कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं किये जाने के कारण सहित जानकारी दें? (ख) क्या जिन 5 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया गया है, उनको माह दिसम्बर 2021 से वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनमान एवं दिये गये एरियर की जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) क्या शासन भूमि विकास बैंक से सहकारी केन्द्रीय बैंक शाजापुर में संविलियन पश्चात पदस्थ वेतनमान के लाभ से वंचित अन्य पात्र कर्मचारियों को भी उक्त वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में एवं 5 कर्मचारियों को लाभ दिये जाने के संबंध में निष्पक्ष जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2017 में 06 बैंकिंग सहायक के द्वारा उपस्थिति दी गई जिसमें से 05 बैंकिंग सहायक का वेतन निर्धारण किया गया। 01 बैंकिंग सहायक के वेतनमान संशोधन की स्थिति नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं किया गया। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेशानुसार दिनांक 01.01.2018 से बैंक में सातवां वेतनमान लागू किया गया। संविलियत शेष 25 कर्मचारी द्वारा वर्ष 2020 में उपस्थिति दी गई, तत्समय बैंक में सातवां वेतनमान लागू था। अत: सातवें वेतनमान में ही निर्धारण किया गया है, जो नियमों के अनुरूप है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' के अनुसार भूमि विकास बैंक से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., शाजापुर में संविलियन पश्चात पदस्थ पात्र कर्मचारियों को वेतनमान का नियमानुसार लाभ प्रदान किया जा रहा है। अत: जांच कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौ-शाला का अपूर्ण निर्माण कार्य
[पशुपालन एवं डेयरी]
102. ( क्र. 3249 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत एक जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कहां-कहां, कितनी लागत से शासकीय गौ-शाला स्वीकृत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्वीकृत गौ-शालाओं में से प्रश्न दिनांक तक किस-किस गौ-शाला का निर्माण कार्य पूर्ण तथा किस-किस गौ-शालाओं का निर्माण कार्य किन कारणों से कब से अपूर्ण है, कारण सहित बतावें? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त गौ-शालाओं के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत (1) बैरसिया (2) कंडारा कोटरी (3) नाहली (4) खेडी (5) चेनपुराकला (6) विजयगढ गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होकर संचालित की जा रही है। शेष 5 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विशेष सशस्त्र बल वाहिनी की स्थापना
[गृह]
103. ( क्र. 3250 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के जिला राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर एवं विदिशा में विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी नहीं है? यदि हाँ, तो क्या उक्त जिलों में होने वाले व्यापक कार्यक्रमों, अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम व सभाओं सहित निर्वाचन आदि में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत राजधानी भोपाल अथवा अन्य दूरस्थ जिलों से विशेष सशस्त्र बल को तैनात किया जाता है, जिसमें शासन को अतिरिक्त आर्थिक भार आता है? यदि हाँ, तो कितनी? (ख) क्या शासन राजगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत तथा उक्त जिलों के समीपस्थ व मध्य स्थित नगर नरसिंहगढ़ जहां पर्याप्त लैंडबैंक भी उपलब्ध है, में विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी स्थापित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जिला राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, सीहोर तथा विदिशा जिले में विशेष सशस्त्र बल की वाहिनी स्थापित नहीं है। उक्त जिलों में व्हीआईपी, कानून व्यवस्था, निर्वाचन इत्यादि ड्यूटी हेतु आवश्यकतानुसार विशेष सशस्त्र बल उपलब्ध कराया जाता है। ड्यूटी में तैनात बल को पात्रतानुसार यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाता है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
किसान हित में पशु चिकित्सालय की स्थापना
[पशुपालन एवं डेयरी]
104. ( क्र. 3254 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 3399 दिनांक 18/09/2022 को जिला रायसेन अंतर्गत 15-20 ग्राम के किसानों की मांग के अनुसार ग्राम सलामतपुर कचनारिया, मुक्तापुर में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु तथा सलामतपुर कृत्रिम गर्भाधान में संचालित उपकेन्द्र में डॉक्टर व स्टॉफ की स्थापना हेतु माननीय मंत्री से अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई बतावें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि गाय (पशुओं) शहर की सड़कों पर घूमते मिले तो उनके स्वामियों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जावे? यदि हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल व होशंगाबाद संभाग में क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार बतावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। ग्राम सलामतपुर में पूर्व से ही कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
थानों में अवैध रूप से मंदिर व दरगाह की स्थापना
[गृह]
105. ( क्र. 3255 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अधिकांश थानों में मंदिर व दरगाह की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो किस अनुमति के तहत और किस-किस निधि से निर्मित/स्थापना की गई? जिलेवार, थानेवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि शासन की निधि तथा विधिवत अनुमति के बगैर थानों में मंदिर व दरगाह की स्थापना की गई है तो शासन द्वारा नियमानुसार क्या कार्यवाही की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्ति
[गृह]
106. ( क्र. 3257 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस विभाग में अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? नाम एवं पदस्थापना स्थल सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में (रिव्यू मार्च एवं सितम्बर में) वर्तमान रिक्त पद के अनुपात में चालू वर्ष के अंत तक उच्चतर पद से सेवानिवृत्त (रिक्त) होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी की संख्या को जोड़कर कुल संख्या में 25 प्रतिशत अतिरिक्त पद से वृद्धि कर उपयुक्तता सूची बनाये जाने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त समयावधि नियम के अनुसार डीपीसी हुई है? यदि हाँ, तो अप्रैल 2021 के बाद डीपीसी कब-कब हुई एवं इसमें कौन-कौन पात्र पाये गए? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त जीओपी का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों एवं पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर गृह विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (घ) मध्य प्रदेश जिला पुलिस बल में वर्तमान में कितने निरीक्षक के पद रिक्त हैं? क्या वर्ष 2023 में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निरीक्षक के रिक्त पद होना कानून-व्यवस्था के लिये सही है? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी एवं कैसे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस विभाग में अप्रैल 2021 से अब तक कुल 195 उप निरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। अप्रैल 2021 के बाद दिनांक 16.06.2021, दिनांक 06.05.2022, दिनांक 21.11.2022 एवं दिनांक 19.12.2022 को डी.पी.सी. की गई है, जिसमें कुल 136 उप निरीक्षक पात्र पाए गए है। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) वर्तमान में निरीक्षकों के 278 पद रिक्त है।
दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
107. ( क्र. 3261 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? इसके अंतर्गत क्या-क्या कार्यक्रम संचालित हैं? वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना/कार्यक्रम के लिए कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ और कितना-कितना व्यय किया गया? विधानसभावार, वर्षवार तथा योजनावार जानकारी देवें तथा सभी योजना/कार्यक्रमों के संचालन की क्या-क्या प्रक्रिया, नियम निर्देश हैं? उनकी प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि किस-किस प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए क्या-क्या लाभ दिया गया? किस-किस दिव्यांग के लिए कौन-कौन से उपकरण किस-किस की अनुशंसा पर वितरित किये गये? विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि उज्जैन जिले में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं और कब-कब और कहां-कहां इनके परीक्षण के लिए शिविरों का आयोजन किया गया और इनके अंतर्गत कौन-कौन लाभान्वित हुए? सम्पूर्ण विवरण देवें। सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं और किस-किस योजना व कार्यक्रम में किस-किस को लाभान्वित किया गया?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। जिला मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों की अनुशंसा के आधार पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है एवं लाभांवितों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार।
जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
108. ( क्र. 3262 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु में कौन-कौन सी जातियां शामिल की गयी हैं? यह जातियां प्रदेश के जिलों में कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? इनकी जिलावार संख्या बतावें तथा इनके कल्याण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं के आदेश/नियम की सत्यापित प्रति देवेंl इनके रोजगार/आवास तथा विकास कार्यों हेतु गत 05 (पांच) वर्षों में जिलावार कितनी-कितनी राशि जारी की गयी है? जिलावार एवं वर्षवार बतावें l (ख) क्या जिला ग्वालियर के विकासखण्ड डबरा/भितरवार/घाटीगांव/मुरार क्षेत्र में निवासरत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति के परिवारों का सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो इनके निवास स्थान सहित वर्गवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावेंl यदि सर्वे नहीं करवाया गया तो कब तक करवाया जायेगा? नहीं करवाया जायेगा तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जिला ग्वालियर को गत 05 (पांच) वर्षों में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति/वर्ग के कल्याण हेतु इनके क्षेत्र में विकास कार्यों एवं आवास/स्वरोजगार हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किस-किस प्रयोजन पर व्यय की गई? कार्यवार/वर्षवार एवं विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतावेंl
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। बेस लाईन सर्वे के अभाव में जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दी जाना संभव नहीं है। संचालित योजनाओं के आदेश नियम की प्रतियाँ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 एवं 5 अनुसार है।
नोटरी की नियुक्ति
[विधि एवं विधायी कार्य]
109. ( क्र. 3264 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में नोटरी की नियुक्ति के लिए वर्ष 2018 से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इन आवेदनों के लम्बित रहने का क्या कारण है और सरकार द्वारा विशेषकर प्रदेश में नोटरी की नियुक्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक नोटरी अधिवक्ता की सागर संभाग अंतर्गत कितनी शिकायत आई और कितनी शिकायत पर कार्यवाही की गई जिलावार सूची क्या नोटरी अधिवक्ता वकालत कर सकता है? नोटरी अधिवक्ता द्वारा 1 नोटरी की फीस की राशि और टिकट की राशि की जानकारी (नोटरी अधिनियम) की कापी प्रदाय करें। (ग) क्या न्यायालयों में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को विधिवत फीस का भुगतान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान में कानूनी शुल्क की प्रस्तावित दर कितनी है? (घ) राज्य सरकारों के लिए केंद्रीय नोटरी/ नोटरी पब्लिक के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और नोटरी अधिनियम के अनुसार उन्हें क्या-क्या शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और उनके लिए कितनी सेवा अवधि निर्धारित की गई है? (ड.) जनहित याचिका अधिनियम की कापी की दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सागर संभाग में नोटरी की नियुक्ति के लिये वर्ष 2018 से कुल मिलाकर 258 (जिला-सागर हेतु 167 एवं जिला-दमोह हेतु 91, संभाग सागर के शेष जिलों-छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना से कोई पैनल प्राप्त नहीं हुआ है।) आवेदन सक्षम प्राधिकारी/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्राप्त हुए है। रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शासन स्तर पर विचारधीन है। समय-समय पर नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नोटरी अधिनियम-1952 एवं नोटरी नियम-1956 अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अधिवक्ताओं के अनुशंसित पैनल पर राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक सागर संभाग अंतर्गत नोटरी की 15 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिलेवार सूची निम्नानुसार हैः-
क्र. |
जिला |
संख्या |
रिमार्क |
1 |
सागर |
05 |
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 04 शिकायते नस्तीबद्ध की जा चुकी हैं, शेष 01 शिकायत प्रचलन में है। |
2 |
दमोह |
02 |
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 02 शिकायते नस्तीबद्ध की जा चुकी हैं। |
3 |
छतरपुर |
01 |
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 01 शिकायते नस्तीबद्ध की जा चुकी हैं। |
4 |
टीकमगढ़ (निवाडी) |
05 |
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 03 शिकायते नस्तीबद्ध की जा चुकी हैं, शेष 02 शिकायतों पर कार्यवाही प्रचलन में है। |
5 |
पन्ना |
02 |
प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 01 शिकायत नस्तीबद्ध की जा चुकी हैं, शेष 01 शिकायत पर कार्यवाही प्रचलन में है। |
जी हां, नोटरी अधिवक्ता वकालत कर सकता है, नोटरी की फीस एवं टिकिट राशि के संबंध में नोटरी अधिनियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (घ) नोटरी अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है, जो कि केन्द्र/राज्य सरकार पर समान रूप से लागू होता है, राज्य शासन द्वारा नोटरी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्राप्त अनुशंसित पैनल पर पात्रता अनुसार की जाती है। केन्द्र नोटरी/केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति नोटरी के संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। नोटरी की कोई निश्चित सेवा अवधि निर्धारित नहीं है। प्रत्येक 05 वर्ष में नोटरी प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आवश्यक है। नोटरियों की शक्तियों के संबंध में नोटरी अधिनियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''य'' अनुसार है। (ड.) ऐसा कोई अधिनियम वर्तमान में प्रचलित नहीं है।
वृद्धावस्था पेंशन की सूची
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
110. ( क्र. 3265 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक दमोह विधानसभा क्षेत्र में कितने वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है? आवेदक का नाम, ग्राम सहित बताएं। (ख) उपरोक्त में से किस-किस के आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन की सूची में जोड़े गये? (ग) किस-किस के आवेदन अभी तक लंबित हैं तथा किस-किस के आवेदन अस्वीकृत किये गये? आवेदन के लंबित होने या अस्वीकृत होने का कारण भी बताएं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक दमोह विधान सभा क्षेत्र में जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत 1951 एवं नगरपालिका दमोह अंतर्गत 393 इस प्रकार कुल 2344 वृद्धजनों ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिये आवेदन किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) परिशिष्ट-अ में संलग्न जानकारी में से जनपद पंचायत दमोह अंतर्गत 1937 एवं नगरपालिक दमोह के अंतर्गत 383 इस प्रकार कुल 2320 आवेदन स्वीकृत किये जाकर आवेदक के नाम वृद्धावस्था पेंशन सूची में जोड़े गये। (ग) लंबित आवेदनों की जानकारी निरंक है तथा प्राप्त आवेदनों में से जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत 14 एवं नगरपालिका दमोह अंतर्गत 10 इस प्रकार कुल 24 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं। अस्वीकृति के कारण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि
[जनजातीय कार्य]
111. ( क्र. 3276 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शासन के आदेश दिनांक 3/10/2018 के द्वारा वृद्धि की गई थी? यह वृद्धि किस दिनांक से देय थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार रतलाम जिले में विद्यालयों ने नया मानदेय दिय, लेकिन कई विद्यालयों ने पुराना मानदेय का देय तिथि से एरियर का भुगतान नहीं किया? यदि हाँ, तो क्या उन्हें मानदेय के एरियर का भुगतान करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार विद्यालयों की सूची तथा उन अतिथि शिक्षकों के नाम की सूची, देय एरियर सहित दें तथा बतावें कि एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (घ) क्या मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के आदेश दिनांक 22/3/2020 में कोविड-19 में लॉक डाउन अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया? यदि हाँ, तो इस समयावधि में क्या नियुक्त अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का मानदेय वितरित हुआ। यदि हाँ, तो कितना मानदेय स्वीकृत हुआ? यदि नहीं, तो कब तक वितरण होगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 03/10/2018 का अनुसरण करते हुए वृद्धि की गई थी। उक्त वृद्धि दिनांक 01/08/2018 से देय थी। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तराशं (क) अनुसार रतलाम जिले के विभागीय विद्यालयों में नया एवं पुराना मानदेय देय तिथि से भुगतान किया गया है। देय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। जिन विद्यालयों में पुराने मानदेय का एरियर भुगतान किया जाना है उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। एरियर भुगतान हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। (ग) विद्यालयों की सूची अतिथि शिक्षकों के नाम एवं देय एरियर राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है शेष उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जी हाँ। कोविड-19 में लॉकडाउन अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 22/03/2020 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। अतिथि शिक्षकों को लॉकडाउन अवधि का मानदेय भुगतान किया जा चुका है वितरित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है।
अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण
[जेल]
112. ( क्र. 3277 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित है? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक तथा विलंब होने के कारण सहित सूची देवें? (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें? (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 10 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जेल विभाग के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरण निरंक। (ख) जेल विभाग से संबंधित नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जेल विभाग से संबंधित जानकारी निरंक।
पुलिस चौकी खोलने एवं भवन निर्माण
[गृह]
113. ( क्र. 3288 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव थाने अंतर्गत वर्तमान में कितनी पुलिस चौकियां का संचालन हो रहा है? क्या संचालित सभी पुलिस चौकी की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी हैं? हाँ तो कब आदेश हुए है? आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में पुलिस चौकी कौन से भवन में संचालित हो रही है? क्या संचालित सभी पुलिस चौकियों में विभागीय भवन उपलब्ध हैं? नहीं तो क्या कारण हैं, तथा विभागीय भवन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) भीकनगाँव थाने अंतर्गत वर्तमान में एक पुलिस चौकी बमनाला संचालित है। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में पुलिस चौकी बमनाला, ग्राम बमनाला के अधिगृहीत भूमि पर पुराना बस स्टैण्ड टिकिट घर में संचालित हो रही है। जी नहीं। वर्तमान में उपयुक्त भूमि आवंटित नहीं होने से विभागीय भवन उपलब्ध नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राप्त आवंटन से किये गये कार्यों की जानकारी
[पशुपालन एवं डेयरी]
114. ( क्र. 3289 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन हो रहा है? योजनाओं में हितग्राही चयन एवं अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु क्या विभाग की नियमावली है? कृपया योजनावार, शासन से प्रदाय लाभ हेतु हितग्राही चयन एवं अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। तथा यह भी बताएं कि वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक खरगोन जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य एवं लाभ हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बताएं कि भीकनगॉव विधानसभा अंतर्गत कौन सी योजनाओं में कितने हितग्राहियों एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया है? हितग्राही के नाम सहित ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'', ''ब'',''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
लोकायुक्त तथा EOW द्वारा गृह विभाग भेजे गये प्रकरण
[गृह]
115. ( क्र. 3290 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकायुक्त तथा EOW द्वारा भेजे गये अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं? आरोपी अधिकारी का नाम, प्रकरण के समय का पद, वर्तमान पदस्थापना, कार्यस्थल, प्रकरण दर्ज करने का कारण, दर्ज करने की दिनांक, अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रथम पत्र की दिनांक, प्राप्त रिमाइंडर की दिनांक, तथा विलंब होने के कारण, संबंधी जानकारी दें। (ख) अभियोजन स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए पत्रों की तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ग) लोकायुक्त तथा EOW में किस-किस अधिकारियों के खिलाफ, किस प्रकार के प्रकरण में, किस की शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है? अधिकारी का नाम, पद स्थापना सहित जानकारी दें। (घ) पिछले 5 वर्षों में विभाग में किस-किस प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला तथा आर्थिक अनियमितता पायी गयी? इन्हें रोकने के लिए समय-समय पर क्या कदम उठाए गए तथा इनमें पिछले तीन साल में प्रतिवर्ष वृद्धि या कमी हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जेलों में कैदियों की जानकारी
[जेल]
116. ( क्र. 3291 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15/2/2023 को प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों की संख्या जेल की श्रेणी, सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी अनुसार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कैदी में ST, SC, OBC, GEN कैटिगरी के कितने-कितने हैं? सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी अनुसार अलग-अलग बताएं। (ग) पिछले 10 सालों में प्रदेश की जेलों में से कितने कैदियों ने पैरोल जंप और बेल जंप किया है? जिलेवार विवरण दें। (घ) पिछले 10 सालों में प्रदेश में कितने सजायाफ्ता कैदियों की सजा माफ की गई है? छोड़े गए अपराधियों में से (1) बलात्कार (2) हत्या (3) किडनैपिंग (4) SC/ST पर अत्याचार में सजायाफ्ता कितने कितने थे? (ड.) कितने जेल अधिकारियों पर लोकायुक्त, EOW में अपराधिक मामले चल रहे हैं, तथा कितने पर प्रकरण दर्ज करने हेतु अनुमति शासन स्तर पर लंबित है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) 10 वर्षों में, सजायाफ्ता कैदियों में से 225 कैदियों ने पैरोल जंप किया। बेल जंप से संबंधित जानकारी जेल विभाग में संधारित नहीं होती है, यह जानकारी न्यायालय से संबंधित है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। (घ) पिछले 10 सालों में 4100 सजायाफ्ता कैदियों को शेष सजा माफ कर रिहा किया गया। छोड़े गये अपराधियों में से बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग एवं एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के बंदियों की संख्या क्रमश: 08, 3924, 117 एवं 08 है। (ड.) दिनांक 15/02/2023 की स्थिति में लोकायुक्त में 03 तथा ई.ओ.डब्ल्यू. में 01 अधिकारी का प्रकरण प्रचलन में है तथा शासन स्तर पर प्रकरण दर्ज करने की अनुमति हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
विभिन्न विभागीय कार्यों व व्यवस्थाओं एवं कर्तव्य निर्वहन
[गृह]
117. ( क्र. 3296 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा पुलिसिंग व्यवस्था के माध्यम से आमजन को सुरक्षा प्रदान कर जनसेवा/राष्ट्रभक्ति का समर्पण लिए कर्तव्य निर्वहन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन केन्द्रों/स्थानों यथा पुलिस थाना, पुलिस चौकियों, पुलिस सहायता केन्द्रों इत्यादि अन्य भी कोई व्यवस्थाओं के माध्यम से तो किन-किन स्थानों के माध्यम से उपरोक्तानुसार कार्य किये जा रहे हैं? स्थानवार जानकारी देंl (ग) उपरोक्त प्रश्नागत उल्लेखित स्थानों हेतु कितने-कितने पद सृजन होकर स्वीकृत हुए, कितने पदस्थ होकर विशेष कर्तव्यस्थ निर्वहन कार्यरत नहीं है? सम्पूर्ण जानकारी देंl (घ) साथ ही बताएं कि उपरोक्त स्थानों पर कुल कितना बल योग्य व्यवस्था हेतु होना चाहिए एवं उसमे कितनी रिक्तियां होकर कमी है तथा इन सभी राष्ट्रसेवियों के निवास हेतु समुचित प्रबन्धन आवास इत्यादि कितने होना चाहिए एवं कितने हैं? कमियों को दूर करने हेतु शासन/विभाग द्वारा कब तक स्वीकृतियां दी जाकर कमियां दूर की जा सकेंगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिले के अंतर्गत रक्षित केन्द्र पुलिस थाना, चौकियों, सहायता केन्द्रों एवं डायल-100 के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। स्थानों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ग) उपरोक्त स्थानों हेतु स्वीकृत एवं पदस्थ बल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (घ) उपरोक्त स्थानों पर योग्य व्यवस्था हेतु तत्कालिक कानून व्यवस्था की परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार बल तैनात किया जाता है। पुलिस कर्मियों की मांग अनुसार आवास की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में पुलिस कर्मियों के निवास हेतु 636 आवास उपलब्ध है एवं 128 आवास निर्माणाधीन है। रिक्त पदों एवं आवासों की पूर्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शासन के बजट की उपलब्धता अनुसार आवास निर्माण होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभागीय योजनाओं/निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन
[पशुपालन एवं डेयरी]
118. ( क्र. 3297 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यों के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि जावरा नगर, पिपलोदा तहसील व जावरा तहसील के अंतर्गत किन-किन केन्द्रों/स्थानों के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वयन एवं कार्य किये जा रहे हैं? (ग) किन-किन स्थानों पर स्वयं के भवन कितनी-कितनी लागत के निर्मित होकर कार्य पूर्ण हुए? कितने कार्य अपूर्ण रहे तथा विभिन्न कारणों से कितने कार्य लंबित होकर अप्रारम्भ रहे? वर्षवार, कार्यवार, प्रगति अनुसार व्यय सहित जानकारी देंl (घ) अवगत कराएं कि वर्षवार किन-किन निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर व्यय हुई? योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी एवं समस्त निर्माण कार्यों की भौतिक सत्यापन सहित वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
नवीन न्यायालय भवन निर्माण
[विधि एवं विधायी कार्य]
119. ( क्र. 3298 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में किन-किन स्थानों पर दि. 1 जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? किन-किन स्थानों पर नवीन न्यायालय भवन के लिये भूमि आरक्षित की जा चुकी है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या आरक्षित भूमि वाले स्थलों के लिये विभाग द्वारा बजट का आवंटन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो भवन की कुल लागत, टेंडर दिनांक, निर्माण एजेंसी का नाम, एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण अवधि एवं दिनांक आदि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) संदर्भित क्या प्रश्नकर्ता विधायक के विधानसभा क्षेत्र में याचिका क्रमांक 703 में बताया गया है कि मंदसौर में न्यायालय भवन हेतु माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर से वर्तमान में कोई प्रस्ताव मंदसौर न्यायालय भवन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है? इस हेतु मंदसौर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण शीघ्र हो, इस हेतु कब-कब पुन: माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर को पत्र लिखकर भवन निर्माण के प्रस्ताव/ जानकारी चाही है? विभागीय पत्र क्रमांक, दिनांक सहित जानकारी देवे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहकारी अधिनियम की धारा 72 B की पुन: स्थापना तथा संशोधन
[सहकारिता]
120. ( क्र. 3299 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी अधिनियम की धारा 72 B कब से लागू की गई तथा वर्ष 2019 से गृह निर्माण सहकारी संस्था की आदर्श उपविधियॉ नये सिरे के लागू करने के निर्देश कब-कब, किस पत्र से भेजे गये? उन पत्रों की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उपरोक्त आदर्श उपविधियॉ किन-किन जिलों में कब-कब लागू की गयी? उनकी जिलेवार जानकारी देवें। क्या जिलों में लागू उपविधियॉ पंजीयक द्वारा भेजी गयी आदर्श उपविधियॉ के अनुकूल हैं या नहीं? यदि नहीं, तो दोषियों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यदि सहकारी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से अलग प्रावधान संस्था उपविधि में हैं तो उपविधि के प्रावधान लागू होंगे या अधिनियम/नियम के? (घ) क्या दिसम्बर 2021 में प्रदेश की गृह निर्माण संस्थाओं के नवीन आदर्श उपविधि लागू करने हेतु भेजी गयी थी? वे किन-किन जिलों में लागू हो गयी हैं और किन-किन जिलो में नवीन आदर्श उपविधि लागू नहीं की गयी है? नवीन उपविधि लागू न करने के कारण क्या है और नवीन उप विधि कब तक लागू की जायेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) दिनांक 04-01-2010 से। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/गृह निर्माण/2022/61 दिनांक 28-01-2022 एवं पत्र क्रमांक/गृह निर्माण/2022/356 दिनांक 02-06-2022 से, पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम के प्रावधान लागू होगे। (घ) जी नहीं, अपितु पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। जिन जिलों में नवीन उपविधि लागू नहीं हो पाई है, उनमें मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 12 (1) अंतर्गत सूचना पत्र जारी कर, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नवीन उपविधि लागू की जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
गुमशुदा की रिपोर्ट
[गृह]
121. ( क्र. 3304 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुम की रिपोर्ट संख्या 91/2016 के अंतर्गत दिनांक 28.07.2016 के अंतर्गत शक्ति नगर, गुप्तेश्वर, जिला-जबलपुर के अंतर्गत सुश्री अजिता श्रीवास्तव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें साथ ही परिवार के द्वारा पुलिस को सुश्री अजिता श्रीवास्तव के गुमशुदगी के पीछे संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी दी गई थी? (ग) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त मामले में की गई कार्यवाही की तिथिवार जानकारी प्रदान करें और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ में क्या मामला निकलकर आया? (घ) जबलपुर जिले के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में (वर्ष 2018-23 तक) कितने महिला और पुरुष गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की गई है और पुलिस अब तक उन गुम इंसानों में कितनों को ढूंढने में सफल हुई है और शेष गुम इंसानों की जाँच प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। परिवार के द्वारा गुम इंसान जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दी गई थी। 03 संदिग्ध व्यक्तियों के कथन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ग) प्रकरण में की गई कार्यवाही की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। तीनों संदेहियों को तलब कर विस्तृत पूछताछ की गई है। इनमें पूछताछ में कोई सुराग प्राप्त नहीं हुआ है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार।
थाना चौकी का उन्नयन
[गृह]
122. ( क्र. 3305 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई चौकी या नया थाना या चौकी का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो किस चौकी थाने को उन्नयन किया जा रहा है या नया थाना बनाया जा रहा है? उस संबंध में विभाग द्वारा किए गए समस्त पत्राचारों की छायाप्रति देवें। (ख) क्या खरगोन में कोई नई एसएफ की बटालियन भी रहेगी? यदि हाँ, तो उस हेतु भी किए गए समस्त पत्राचारों की छायाप्रति देवें। (ग) चौकी के उन्नयन एवं नया थाना खोलने एवं नई चौकी स्थापित करने संबंधी विभाग की क्या दिशा-निर्देश हैं? उनकी छायाप्रति देवें। (घ) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में चौकी का उन्नयन नया थाना एवं बटालियन की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा है? यदि है तो उस पर घोषणा के पश्चात प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? उन समस्त कार्यवाही के पत्राचारों की छायाप्रति देने एवं नहीं की गई तो क्यों? कब तक की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। नवीन थाना जैतापुर बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अअनुसार। (ख) जी हाँ। पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) जी हाँ। जैतापुर में नवीन थाना बनाये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।
भवन का निर्माण
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
123. ( क्र. 3306 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कराए गए? कार्य का नाम, स्थान, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्ण दिनांक एवं कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला खरगोन क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कोई कार्य प्रस्तावित है स्वीकृति हेतु लंबित है? विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग से विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जाति हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं विभाग को पत्र लिखा है? यदि लिखी है तो उनकी छायाप्रति देवें एवं उन पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कोई कार्य (निर्माण) नहीं कराये गए। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला खरगोन क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग से विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जाति हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु लिखा गया पत्र अप्राप्त है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा आवंटित राशि
[जनजातीय कार्य]
124. ( क्र. 3307 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 योजना क्रमांक 9853 के तहत दिनांक मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय आयुक्त आदिवासी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा खरगोन जिले को कितनी राशि किन-किन को आवंटित की गई? इस कार्यालय द्वारा जारी इससे संबंधित समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस राशि के व्यय के मासिक पत्रक माय ट्रेजरी वाउचर नंबर कार्यालयवार प्रमाणित प्रति के रूप में देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मद में आवंटित राशि में से कितनी राशि का भुगतान परिवहन हेतु किया गया? वाहन क्रमांक, वाहन प्रकार, वाहन स्वामी नाम, भुगतान राशि, लंबित राशि सहित कार्यालय वार मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
थानों में टी.आई. की पदस्थापना
[गृह]
125. ( क्र. 3322 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रायसेन के तहत आने वाले थाना देवरी में टी.आई. की पदस्थापना की गई हैं? यदि हाँ, तो क्यों कारण बतायें? क्या देवरी थाना में टी.आई. का पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश की कापी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में पदस्थ टी.आई. पूर्व में भी थाना देवरी में पदस्थ रहे हैं? यदि हाँ, तो कब-कब, क्या इन पर थाना देवरी में पदस्थ रहते हुये किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही हुई हैं? यदि हों तो क्या और कब-कब? (ग) क्या थाना देवरी में इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन और कब से पदस्थ हैं? पदनाम सहित बतायें। (घ) क्या जिला रायसेन में स्वीकृत टी.आई. के पदों से अतिरिक्त टी.आई. हैं? यदि हाँ, तो जिले में कौन-कौन से थाना हैं जिनमें टी.आई. पदस्थ हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जिला रायसेन के तहत आने वाले थाना देवरी में प्रशासनिक दृष्टि से कार्यवाहक निरीक्षक को पदस्थ किया गया है। देवरी थाने में निरीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है, अत: प्रश्नांश का शेष भाग उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। थाना देवरी में कार्यवाहक निरीक्षक हरिओम पटेल दिनांक 25.02.2022 से एवं उप निरीक्षक श्रद्धा उइके दिनांक 07.09.2022 से पदस्थ है। (घ) जी हाँ। जिले के कुल 10 थानों (थाना कोतवाली, बेगमगंज, गैरतगंज, बरेली, उदयपुरा, बाडी, सुल्तानपुर, औ.गंज, देवरी एवं बम्होरी) में निरीक्षकों की पदस्थापना की गई है।
अधिकारी/कर्मचारियों की गृह जिले में पदस्थापना
[गृह]
126. ( क्र. 3326 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के गृह जिले में पदस्थापना संबंधी क्या नियम है? जानकारी देवें। (ख) भोपाल जिले में आरक्षक व सहायक उप निरीक्षक स्तर के कितने कर्मचारी पदस्थ हैं जिनका गृह जिला भोपाल है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) भोपाल में कितने प्रधान आरक्षक से पदोन्नत सहायक उप निरीक्षक हैं जिन्हें अन्य जिले में स्थानांतरित किया गया है तथा कितने आरक्षकों को उच्च पद प्रभार देकर सहायक उप निरीक्षक बनाया गया है? सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या पुलिस कर्मचारियों को पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का लाभ सेवानिवृत्त के बाद दिया जाता है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का और यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या म.प्र. पुलिस विभाग के गठन से आरमोररी कर्मचारियों को 05-10 का एलांउस मिल रहा है, यदि हाँ, तो उक्त एलाउंस को कब तक बढ़ाया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें? (च) क्या पुलिस विभाग में 1900 को ग्रेड पे मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 2400/- का ग्रेड मिल रहा है क्या म.प्र. पुलिस विभाग में भी 2400/- का ग्रेड पे किया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विदेश अध्ययन हेतु चयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
127. ( क्र. 3331 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा विदेश अध्ययन हेतु कोई योजना लागू है? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) वर्ष 2022-23 में पिछड़ा वर्ग के कितने छात्रों को किन-किन देशों में अध्ययन हेतु चयन किया है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2022-23 में विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति चयन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच
[गृह]
128. ( क्र. 3333 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह (पुलिस) विभाग के पास प्रश्न तिथि तक सुषमा कुमरे (पथरोल) की जाति प्रमाण-पत्र फर्जी होने की जांच लंबित है? अगर हाँ तो कब से? कौन पदनाम/नाम के अधिकारियों के पास जांच है? जांच में प्रश्न तिथि तक क्या-क्या पाया गया? जारी पत्रों के आदेश क्रमांकों/दिनांकों सहित एक प्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जांच क्या भोपाल एवं रायसेन या अन्य पुलिस कर रही है? क्या जांच अधिकारियों ने प्रथम जारी प्रमाण-पत्र कार्यालय से एवं बाद में दूसरा जारी प्रमाण-पत्र कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच कर क्या पाया? क्या उक्त अभ्यार्थी जिसने पद प्राप्त करते समय दिए गए आवेदन में जो जाति प्रमाण-पत्र लगाया था उसको जब्त किया? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं तो क्यों? क्या जांच सांठगांठ कर लंबित रखी जा रही है? किस-किस ने क्या शिकायती पत्र दिए? एक प्रति दें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच किस नाम/पदनाम कार्यालय अन्य के आदेश/आवेदनों के आधार पर की जा रही है? सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रति दें। कब तक जांच पूर्ण होगी? अगर पूर्ण हो गई है तो जांच रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बताएं कि कब तक फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लेने वाले एवं जारीकर्ता पर एफ.आई.आर. कब कायम की जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार।
थाना, चौकियों में कर्मचारियों की पदस्थापना
[गृह]
129. ( क्र. 3346 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर के अंतर्गत स्थित थाना एवं चौकियों में स्वीकृत पदों से कम कर्मचारियों की पदस्थापना हैं? क्यों? (ख) थाने एवं चौकियों में स्वीकृत स्टॉफ कब तक रखा जावेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर में स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पुलिस विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पी0आर0 72 के अंतर्गत उच्चतर प्रभार दिया जाकर एवं स्थानांतरण के माध्यम से की जाती है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिसकी समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
गृह निर्माण सहकारिता संस्था में अनियमितता
[सहकारिता]
130. ( क्र. 3353 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1522, दिनांक 24.12.2021 में विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष एवं बिल्डर के विरूद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रकोष्ठों का आवंटन गैर सदस्यों को किया गया है? (ख) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो एक तरफ तो विभाग स्वयं अनियमितता की बात को स्वीकार कर रहा है, दूसरी ओर जानकारी समय पर न देकर दोषियों को बचाने का प्रयास भी कर रहा है, यह दोषियों को संरक्षण देना एवं स्वयं विभागीय अधिकारियों की उक्त अनियमितताओं में संलिप्तता दर्शाता है? विभाग कब तक उक्त गृह निर्माण समिति के सदस्यों को प्रकोष्ठ प्रदाय कराने की कार्यवाही करेगा? तत्संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दस्तावेज सहित बतावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा प्रश्नांकित जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करा दी गई थी परन्तु संस्था में दस्तावेज उपलब्ध न होने से पुन: परीक्षण कर एवं स्थल का निरीक्षण कराकर, वस्तुस्थिति प्राप्त कर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई। संस्था का मूल अभिलेख अप्राप्त है, अभिलेखों के अभाव में प्रकोष्ठ प्रदाय कराने की कार्यवाही के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। संस्था के तत्कालीन दोषी संचालक मण्डल के विरूद्ध भूखण्ड/प्रकोष्ठ पंजीयन एवं अन्य अनियमिततायें पाये जाने पर आपराधिक कृत्य का दोषी मानते हुये उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 (1) के आदेश क्रमांक/विधि/2012/3606 दिनांक 10.10.2012 को पारित कर संस्था को अधिक्रमित कर श्री व्ही.के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। प्रशासक को संस्था के कोई अभिलेख प्रभार में प्राप्त न होने के कारण उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/विधि/2012/4016 दिनांक 20.11.2012 के द्वारा श्री आर.के. खत्री, सहकारी निरीक्षक को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया था। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। जप्ती अधिकारी को संस्था का रिकार्ड प्राप्त न होने पर न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी टी.टी. नगर भोपाल के द्वारा आदेश क्रमांक 47/ अ.वी.आ.स.स./दिनांक 18.01.2013 को संस्था के पूर्व अध्यक्ष से संस्था के अभिलेख कब्जे में लेने हेतु संदिग्ध निक्षेप स्थान की तलाशी के लिये वारंट जारी किया गया था। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है, किन्तु इसके बावजूद संस्था के कोई अभिलेख प्रशासक को प्राप्त नहीं हुये। संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए, भोपाल संभाग भोपाल के आदेश क्र/पंजी./2015/1362 दिनांक 19.11.2015 द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7) (क-ख) के अंतर्गत श्री राजीव जैन, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार है। अभिलेख प्राप्त न होने के कारण प्रशासक द्वारा दिनांक 12.05.2017 को म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 76 (2) के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार है। सही पता ज्ञात न हो पाने के कारण कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा प्रशासक को दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु एवं गैर सदस्यों को पंजीकृत कराये गये प्रकोष्ठों के दोहरा विक्रय पत्रों के निष्पादन को शून्य कराने बाबत निर्देशित किया गया। प्रशासक द्वारा अभिलेख प्राप्त न होने के कारण मौके पर विनायक परिसर में प्रकोष्ठों का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रशासक द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन अनुसार 44 फ्लेट निर्मित एवं 41 रहवासी निवासरत पाये गये तथा 3 फ्लेट पर ताला लगा पाया गया। चूंकि संस्था का मूल अभिलेख अप्राप्त है, अतः जिन सदस्यों को प्रकोष्ठ आवंटित नहीं हुये है, उनके संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय लिया जाना संभव नहीं है।
विभिन्न मदों का निर्माण कार्य
[जनजातीय कार्य]
131. ( क्र. 3356 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंडला जिले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न मदों के तहत कराये गये निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यों की जांच कराये जाने हेतु कलेक्टर, मंडला द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 772 दिनांक 30.8.2022 को आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को लिखा था, इस पत्र पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की क्या जांच कराई गई? (ख) यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन को उपलब्ध कराते हुये विभाग स्पष्ट करें कि शासन को हुई क्षति की भरपाई किससे और कब तक कर दी जावेगी तथा दोषी एवं कार्य में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति
[जनजातीय कार्य]
132. ( क्र. 3357 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सोहागपुर अंतर्गत संपूर्ण अनूपपुर जिले की प्रत्येक विधानसभाओं से वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में कौन-कौन से विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा भेजे गये हैं? प्रत्येक विधानसभावार वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उल्लेखित वित्तीय वर्षों में भेजे गये प्रस्तावों में से कौन-कौन से निर्माण कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गये हैं और शासन द्वारा वित्तीय वर्षों में कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? प्रत्येक विधानसभावार वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपल्ब्ध करायें। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में स्वीकृत किए गये निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं व कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रारंभ होना शेष हैं एवं कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं और कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं? स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ नहीं किए जाने एवं निर्माण कार्य के अपूर्ण होने का क्या कारण है? निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति से अवगत करायें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के अनुसार उल्लेखित वित्तीय वर्षों में प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय गठित कार्यपालन समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन वाहनों का क्रय
[गृह]
133. ( क्र. 3360 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4143 उत्तर दिनांक 23/03/2022 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में मा. गृह मंत्री जी ने 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है का लेख किया है? पेट्रोल भत्ता केवल थानों में पदस्थ निरीक्षक से आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को दिये जाने का प्रस्ताव ही क्यों दिया गया है? अन्य कार्यों में संलग्न पुलिसकर्मियों को इससे पृथक रखने के कारण सहित कब तक पेट्रोल भत्त लागू किया जायेगा की निश्चित समयावधि सहित एकल नस्ती एवं विलंब के कारण सहित बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में भोपाल अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के उपयोगार्थ जनवरी 2004 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब और कितने दुपहिया वाहन किस-किस प्रयोजन से क्रय किये गये? वर्षवार, मॉडल, कंपनी का नाम, किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन क्रमांक किसे आवंटित है, उपयोग क्या किया गया है, थानों में कितने हैं पीयूसी, इन्श्योरेंस सहित गौशवारा बनाकर बतायें। उक्त अवधि में कितने वाहन, किस प्रकार के कंडम, दुर्घटनाग्रस्त होने पर पुलिस द्वारा सेवा से पृथक कर दिये गये हैं उनकी वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है? बतायें? (ग) भोपाल एवं इन्दौर में एसएसपी सिस्टम लागू होने के बाद कितने नवीन वाहनों की आवश्यकता का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया? कितने नवीन आवंटित/क्रय, किस-किस स्तर के अधि./कर्म. को, किस-किस प्रयोजन से आवंटित किये गये? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा पृथक-पृथक बतायें। कितने वाहन निजी ट्रेवल्स एजेन्सियों से अनुबंध के आधार पर किस दर पर, किस प्रयोजन से कहां-कहां के लिये गये हैं? अनुबंध, देयकों की प्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने वाहन दुर्घनाग्रस्त हुये, कितने प्रकरणों में क्या कैजुअल्टी हुई, संबंधितों को क्या-क्या आर्थिक सहायता कब-कब प्रदान करने के साथ और क्या अन्य सहायता प्रदान की गई है? प्रकरणवार पृथक-पृथक बतायें। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने वाहनों के ई-चालान विभाग को किस-किस प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन में कितनी राशि के कब-कब प्राप्त हुये हैं? उनका भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो पृथक-पृथक बतायें। यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस थानों में पदस्थ उप निरीक्षक से आरक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में स्थगित रखने का परामर्श दिया गया है। थाना में पदस्थ कर्मचारियों को कानून व्यवस्था ड्यूटी एवं अपराधों की त्वरित विवेचना एवं लगातार भ्रमण हेतु वाहन की आवश्यकता होती है इसलिए प्रथम दृष्टया थानों में पदस्थ कर्मचारियों हेतु 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ग) भोपाल एवं इन्दौर में एसएसपी सिस्टम लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में 18 नग हल्के वाहन क्रय का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिसमें से 2 नग हल्के वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 नग हल्के वाहन क्रय का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार।
प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था एवं समितियां
[सहकारिता]
134. ( क्र. 3361 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से भोपाल संभाग अंतर्गत कितने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थायें हैं? इनमें से कितनी महिला सहकारी समिति एवं समस्त सहकारी समितियां संचालित कर रही हैं? महिला एवं समस्त सहकारी समितियों में से कितनी-कितनी कार्यशील तथा कौन-कौन सी किन कारणों से कब से परिसमापन हो गई है? समस्त जानकारी गौशवारा वर्षवार, जिलेवार पृथक-पृथक दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में संचालित दुग्ध उत्पादक समितियां कब से क्रियाशील हैं? समिति का गठन, समिति के सदस्यों का नाम, पता, मोबाईल नं., कार्यालय का पता (मुख्यालय सहित प्रदेश में स्थित समस्त कार्यालय) समितियों के लिये निर्धारित आवश्यक एवं अनिवार्य मापदण्डों की चैक लिस्ट, कितनी पूर्ण, कितनी सशर्त, कितनी लागत, कितना अनुदान सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। (ग) भोपाल संभाग में कितने शासकीय/अशासकीय दुग्ध संघ हैं? इनके नाम, पते, समिति का नाम, कब से संचालित हैं? इनके प्रदेश में कितने रजिस्ट्रर्ड कार्यालय हैं? कितना स्टॉफ है? किस प्रोडक्ट को किस-किस नाम एवं किस-किस दाम पर राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है? इन संघों में कितने रोजगार के अवसर सृजित हुये हैं? कितने तकनीकी, गैर तकनीकी, प्रशासनिक, आऊटसोर्स पर कलेक्टर दर, प्रतिनियुक्ति पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बताये। (घ) प्रश्नांश (ग) उपरोक्त संघों को राज्य सरकार के कार्यालयों में उत्पाद बेचने के लिये किन-किन नियमों, आदेशों का पालन करते हुये किन-किन कार्यालयों से अनुमति अनिवार्य हैं? क्या उक्त सभी अनुमतियां इन संघों ने प्राप्त की है? यदि हाँ, तो सबकी जानकारी संघवार पृथक-पृथक दें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नागदा के न्यायालय भवन हेतु भूमि का आवंटन
[विधि एवं विधायी कार्य]
135. ( क्र. 3364 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1454 दिनांक 29/07/2022 के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि शासकीय भूमि महादेव का चबुतरा ग्राम पाडल्याकलां भूमि सर्वे क्रमांक 1400/1 रकबा 2.300 हेक्टेयर व सर्वे क्रमांक 1401/1 रकबा 1.254 हेक्टेयर चयन किया गया है। तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु चयनित भूमि के आवंटन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही शासन के द्वारा किया जाना है? क्या शासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही कर भूमि का आवंटन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) शासन ने नागदा में न्यायालय भवन हेतु किस भूमि का चयन किया गया है? सर्वे नम्बर व रकबा सहित विवरण देते हुए क्या भूमि का आधिपत्य न्याय विभाग को सौंप दिया है? यदि हाँ, तो कब?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
देवनारायण बोर्ड में मनोनयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
136. ( क्र. 3365 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6405 दिनांक 24/03/2021 देवनारायण बोर्ड का गठन के प्रश्न (ग) मध्यप्रदेश देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में किस-किस को मनोनित किया गया है? नाम, पद सहित विवरण दें। के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि मनोनयन शेष हैं? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1455 दिनांक 29/07/2022 के प्रश्न (ख) देवनारायण बोर्ड के गठन में किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है? यदि नहीं, किया गया है तो विलंब का क्या कारण हैं? के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि कोई नही? कार्यालयीन प्रक्रियावश विलम्ब हैं जिसके लिए कोई दोषी नहीं है? क्या कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो क्या नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण दें। (ग) पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 28/09/2020 को देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया था, लगभग 28 माह बीतने के बाद भी देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष सहित अन्य पदों का मनोनयन क्यों नहीं किया जा रहा हैं? मनोनयन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) मनोनयन शेष है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित योजनाओं की जानकारी
[पशुपालन एवं डेयरी]
137. ( क्र. 3372 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभाग को कितना-कितना बजट उपलब्ध करवाया हैं? भोपाल संभाग अंतर्गत जिलेवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? मदवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं इन योजनाओं पर कितना-कितना बजट व्यय किया गया है? जिलों द्वारा कितना-कितना बजट व्यय किया गया हैं मदवार जानकारी देवें? कितने बजट का उपयोग नहीं किया गया हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) योजना क्रमांक 9612 मुख्यमंत्री पशुपालन विकास (मुख्यमंत्री डेयरी प्लस) योजना भोपाल संभाग के कौन-कौन से जिले में संचालित हैं? नियम निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। इस योजना में कौन-कौन से पशुपालकों का चयन किया गया हैं? पशुपालकों का नाम, पता, अनुदान राशि विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी देवें। क्या हितग्राहियों का चयन मिल्क रूट पर स्थित ग्रामों में किया जाना था? यदि हाँ, तो मिल्क रूट की विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने हितग्राहियों द्वारा उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाली भैंसे कहां-कहां से क्रय की गई हैं? फर्म या संस्था का नाम एवं कितना-कितना भुगतान किया गया? बतावें परिवहन में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई हैं? किस बीमा कंपनी का चयन किया गया हैं एवं प्रदाय पशु का बीमा कितनी राशि से कराया गया हैं? विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी देवें तथा प्रतिवर्ष पशुओं का बीमा भुगतान कितना-कितना, कब-कब तथा किसको किया गया? उपभोक्तावार, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार।
शिक्षकों के स्थानांतरण की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
138. ( क्र. 3373 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग के विदिशा जिले के कौन-कौन से विकासखण्डों में विद्यालय संचालित हैं? दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सभी संवर्ग के शिक्षकों/कर्मचारियों के स्थानांतरण किन-किन संस्थाओं में हुए हैं? स्थानांतरण आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्थान अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक सभी संवर्गों के शिक्षकों के शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति हुए हैं शिक्षकों के नाम, पदनाम, पदस्थापना संस्था, स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति संस्था सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शिक्षा विभाग से किन-किन शिक्षकों द्वारा संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि शिक्षा विभाग से अनापत्ति न लेने पर भी स्थानांतरण कर दिया गया है तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? (घ) विदिशा जिले में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय एवं छात्रावास संचालित हैं? इनमें कितने शिक्षक/ कर्मचारियों की पदस्थापना है? नाम, पदनाम, पदस्थापना दिनांक, नियुक्ति दिनांक सहित जानकारी देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) विदिशा जिले एवं विदिशा विकासखण्डों में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय संचालित नहीं है। प्रश्नांश अवधि में जनजातीय कार्य विभाग की संस्थाओं में पदस्थ सभी संवर्ग के शिक्षकों/कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों की छायाप्रति सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जिले में शिक्षकों के शिक्षा विभाग से जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति नहीं होने से शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है। (ग) विदिशा जिले में ऐसा कोई प्रकरण प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है। (घ) विदिशा जिले में जनजातीय कार्य विभाग के कोई विद्यालय संचालित नहीं है केवल 02 छात्रावास संचालित है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
लंबित शस्त्र लाइसेंसों का निराकरण
[गृह]
139. ( क्र. 3387 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड में फौती, वृद्धावस्था ट्रांसफर, सीमावृद्धि एवं नवीन शस्त्र लाइसेंस के आवेदन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की अनुशंसा सहित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला भिण्ड में कब-कब से विचाराधीन हैं? नाम, पता सहित बताएं। (ख) उक्त आवेदन लंबित रहने के क्या कारण हैं एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाएगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार।
प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[गृह]
140. ( क्र. 3394 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित भोपाल अध्यक्ष जागृत प्रभात मिश्रा के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण के खारजी क्रमांक 28/20 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा निरस्त कर थाना बागसेवनिया को पुन: विवेचना के आदेश दिए हैं यदि हाँ, तो किस विवेचना अधिकारी से जांच करायी जा रही है? जांच की अद्यतन स्थिति क्या हैं? (ख) क्या मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड दवा निर्माता कंपनी द्वार पुलिस कमिश्नर भोपाल को एवं सागर पुलिस अधीक्षक तथा अन्य शिकायतकर्ता गरिमा शांडिल्य द्वारा जन औषधि संघ के विरूद्ध धोखाधड़ी की शिकायत की गई हैं? यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। प्रकरण में खारजी क्रमांक 28/20 को निरस्त नहीं किया गया बल्कि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन को स्वीकृत न करते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल द्वारा पुनः विवेचना के निर्देश दिये है। प्रकरण की विवेचना श्री संजीव कुमार चैकसे, निरीक्षक थाना प्रभारी बागसेवनिया भोपाल द्वारा की जा रही है। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। (ख) पुलिस आयुक्त भोपाल को मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्राइवेट लिमिटेड, दवा निर्माता कंपनी द्वारा तथा अन्य शिकायतकर्ता गरिमा शांडिल्य द्वारा जन औषधि संघ के विरूद्ध धोखाधडी की शिकायत नहीं की गई है। यद्यपि आवेदिका गरिमा शांडिल्य द्वारा पुलिस अधीक्षक सागर को अनावेदकगण जागृत प्रभात मिश्रा, अध्यक्ष/चेयरमैन जन औषधि संघ भोपाल, शैलेश तिवारी, दुर्गेश गौतम जनरल मैनेजर जन औषधि केंद्र भोपाल एवं लोके उर्फ आशू सेंगर के विरूद्ध धोखाधडी का शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर थाना मकरौनिया जिला सागर में अपराध क्रमांक 103/2023 धारा 406, 420 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
जन औषधि विपणन संघ मर्यादित की जांच
[सहकारिता]
141. ( क्र. 3395 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरूद्ध जिला उप पंजीयक सहकारिता भोपाल के द्वारा मुख्यालय को वर्ष 2023 की जांच प्रस्तुत की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त जांच प्रतिवेदन के जांच निष्कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? कृपया जांच प्रतिवेदन की प्रति पटलित करें? (ग) क्या संस्था के संचालक मण्डल को हटाया जाकर प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्यादित के विरूद्ध उप पंजीयक सहकारिता भोपाल के द्वारा मुख्यालय को अंतरिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। (ख) जांच प्रतिवेदन अंतरिम स्वरूप का होने के कारण अंतिम/पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार, शेष प्रश्नांश जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षाधीन, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन गौ-शालाओं का निर्माण
[पशुपालन एवं डेयरी]
142. ( क्र. 3404 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा नवीन गौ-शालाएं खोले जाने हेतु वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या नियम बनाए हैं? ऐसे नियमों के आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताए कि टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा में एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कहाँ-कहाँ नवीन गौ-शालाएं खोले जाने की मांग की जा रही है? कृपया जनपद पंचायत के ग्रामवार जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताए कि जिले से जनपद एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी और क्या-क्या कार्यवाही की जाना शेष है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत की स्वीकृत दर पर गौ-शालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जनपद पंचायत पलेरा के ग्राम पंचायत बाबई एवं मुहारा में तथा जनपद पंचायत जतारा के ग्राम पंचायत छिपरी में ग्रामवासियों के द्वारा एवं सरपंच के द्वारा नवीन गौशालाएं खोलने की मांग की गई है। (ग) आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ को मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृति हेतु भेजे गए है। (घ) जिला पंचायत टीकमगढ की स्वीकृति उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसान कर्ज माफी
[सहकारिता]
143. ( क्र. 3464 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत सहकारी बैंकों/लेम्प्सों/अन्य बैंकों के कितने ऋणधारी किसानों का जनवरी 2019 से मार्च 2020 के बीच ऋण माफ किया गया? इस हेतु शासन के क्या निर्देश थे? किसान का नाम, गांव का नाम, माफ की गई राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बिछिया में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंको/लेम्प्सों/अन्य बैंकों से कर्ज लिया है लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं? ऐसे किसानों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं? (ग) क्या सरकार इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो क्या राहत दी जाएगी और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विगत 3 वर्षों में करणी सेना द्वारा किए गए आंदोलन
[गृह]
144. ( क्र. 3648 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में करणी सेना के बैनर तले प्रदेश ने कहाँ-कहाँ आंदोलन ज्ञापन प्रदर्शन किए गए एवं उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन की छायाप्रति उनके द्वारा ली गई अनुमतियों की छायाप्रति देवें। (ख) क्या उक्त समय अवधि में करणी सेना के बैनर तले भोपाल में कोई भूख हड़ताल की गई? किन मांगों को लेकर भूख हड़ताल की गई? क्या भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए शासन प्रशासन के किसी प्रतिनिधि ने कोई आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं तो क्या-क्या आश्वासन दिए हैं? उनकी छायाप्रति एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई? जानकारी दें क्या जो आश्वासन दिए हैं उन्हें पूर्ण करने की कोई समय-सीमा दी गई है तो क्या एवं इन मांगों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ग) क्या करणी सेना ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है? यदि हाँ, तो ज्ञापन की छायाप्रति दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विगत 3 वर्षों में करणी सेना के बेनर तले प्रदेश के निम्न 33 जिलों में आंदोलन किये गये है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है शेष जिलो से करणी सेना की गतिविधि निरंक है। (ख) निरंक। (ग) केवल देवास जिले में करणी सेना ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार।
म.प्र. में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
145. ( क्र. 3666 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 260 सत्र दिसम्बर 2022 में बताया गया कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के संबंध में संविधान आदेश 1976 प्रभावशील हैं तो क्या पड़ोसी राज्य राजस्थान की सरकार ने 1976 के इसी गजट का पालन कर राज्य के एक जिले में आने वाले रजक समाज का क्षेत्रीय बंधन समाप्त कर 1977 में गजट पारित कर संपूर्ण राजस्थान में रजक समाज को एक समान अनुसूचित जाति का अधिकार प्रदान किया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश में इसी तरह संविधान संशोधन 20 सितंबर, 1976 के गजट का पालन कर क्षेत्रीय बंधन समाप्त कर पूरे राज्य में रजक समाज को एक समान SC का अधिकार प्रदान क्यों नहीं किया जा सकता?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 260 सत्र दिसम्बर 2022 के संबंध में जी हाँ। शेष भाग म.प्र. से संबंधित नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) राज्य सरकार को अधिकार न होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय आवासों का त्रुटिपूर्ण आवंटन
[गृह]
146. ( क्र. 3692 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश गृह (सामान्य) विभाग के अंतर्गत भोपाल स्थित तुलसी नगर, शिवाजी नगर, 1100 र्क्वाटर, पृथक-पृथक श्रेणी के शासकीय आवासों में पुलिस की 23वीं बटालियन एवं 7वीं बटालियन के कितने अधिकारी/कर्मचारियों को आवास आवंटित किये गये हैं? (ख) क्या प्रश्नांकित बटालियनों का कार्य प्रदेश के जिलों की कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्यों में निरंतर रहता है? यदि हाँ, तो पुलिस विभाग के पास बटालियनों, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा निरंतर बनाये जा रहे शासकीय आवास एवं पुलिस लाईन में पर्याप्त शासकीय आवास होने के उपरांत भी सिविलियन क्षेत्र में इन्हें आवास दिये जाने का किन नियमों में प्रावधान है? (ग) क्या किसी सिविलियन क्षेत्र या सिविल सेवा क्षेत्र के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के भोपाल स्थित शासकीय आवास उनके स्थानांतरण होने के 6 माह के अंदर रिक्त कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो बटालियनों के कर्मचारी जो निरंतर भोपाल से बाहर 6 माह से 1 वर्ष, 2 वर्ष तक पदस्थ रहते हैं, उनके शासकीय आवास रिक्त नहीं कराये जाने का क्या कारण है? नियम व प्रावधान सहित पूर्ण जानकारी दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।