मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र
सोमवार, दिनांक 19 फरवरी, 2024
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
सर्वे
नंबर 37,
38
व 39 की
संवैधानिक
स्थिति
[राजस्व]
1. ( *क्र. 2003 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर अंतर्गत रेलवे फाटक एवं चौपाटी, पिपलोदा सर्कल मध्य आने वाले सर्वे नंबर 37, सर्वे नंबर 38 एवं सर्वे नंबर 39 आवासीय, रहवासी एवं औद्योगिक कार्य किए जाने का क्षेत्र होकर विभिन्न आशय के कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित सर्वे नंबर आजादी के पूर्व एवं पश्चात वर्ष 1957-58 तक शासकीय सर्वे नंबर रहे एवं शासकीय भूमि होकर शासनाधीन रही? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त वर्षों के पश्चात किन-किन वर्षों में किस नियमानुसार संवैधानिक प्रक्रिया एवं कार्यवाही, आदेशों के माध्यम से किन-किन प्रयोजनों एवं कार्यों हेतु कब-कब किस प्रकार आवंटित की गई? (घ) असंवैधानिक रूप से छद्म एवं फर्जी आदेशों के माध्यम से अवैध कब्जेधारियों के कब्जे हटाने हेतु सीमांकन अथवा अन्य शासकीय कार्यवाही कब की गई? साथ ही घनी आबादी क्षेत्र एवं बड़ी संख्या में आवागमन के क्षेत्र में वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, बीमारों एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर उद्योग धंधों से जो प्रदूषित वातावरण से बुरा प्रभाव हो रहा है, इस हेतु क्या किया जा रहा है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष 1957-58 के बाद कोई आवंटन नहीं किया गया है। (घ) सीमांकन अथवा अन्य कोई कार्यवाही सर्वे नंबर 37, 38 एवं 39 की भूमियों में नहीं की गई है। वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, बीमारों एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर एवं उद्योग धंधों से वातावरण प्रदूषित होने संबंधी कोई प्रतिवेदन संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र निवास का सिविल अस्पताल में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( *क्र. 2227 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवास अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र निवास को सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो कितने बिस्तर का अस्पताल है? सिविल अस्पताल के रूप में कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (ग) सिविल अस्पताल प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु नवीन भवन/अतिरिक्त भवन की आवश्यकता होगी? क्या कार्ययोजना में नवीन भवन निर्माण कार्य सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्ययोजना की प्रति उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है। भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ किया जायेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) निवास के 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति अगस्त 2023 में जारी की गई तथा 50 बिस्तरीय भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति सितम्बर में जारी हुई है, जिसके उपरांत पी.आई.यू. निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्व से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवास परिसर में सर्वे कर पुराने भवन के आंशिक भाग को तोड़कर नवीन निर्माण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
3. ( *क्र. 2116 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के बाद भूमि पूजन किया गया है, इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा? (ख) क्या उस ओर कोई ठोस कदम उठाया गया है और नहीं उठाया गया है तो क्यों? (ग) मेडिकल कॉलेज की भूमि के संबंध में भी जानकारी प्रदान करें। (घ) इसका कार्य कब शुरू होगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। बालाघाट जिलें में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 05.07.2023 को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई एवं दिनांक 25.08.2023 से प्रथम चरण की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए राशि रूपयें 311.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इन्दौर वेस्टर्न रिंग रोड निर्माण में भूमि अधिग्रहण
[राजस्व]
4. ( *क्र. 1846 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रस्तावित इन्दौर वेस्टर्न रिंग रोड के निर्माण में धार विधानसभा की पीथमपुर तहसील के गांवों की भूमि अधिगृहित होगी? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से गांवों की निजी भूमि का अधिग्रहण होना है तथा इन ग्रामों में ग्रामवार कितनी-कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जावेगा एवं पीथमपुर तहसील के इन ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन क्या है? (ग) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा इन आलोच्य ग्रामों में निजी तौर पर क्रय-विक्रय की गई भूमियों की रजिस्ट्रियों में भूमि का अधिकतम व औसत मूल्य इन दो वित्तीय वर्ष में क्या रहा है? क्या भूमियों का मूल्य कलेक्टर गाईड लाईन से कई गुना अधिक है? (घ) प्रस्तावित इन्दौर वेस्टर्न रिंग के भूमि अधिग्रहण में मुआवजा का निर्धारण विभाग द्वारा किस दर पर किया जाना प्रस्तावित किया है? क्या प्रदेश के सबसे बड़े इस औद्योगिक क्षेत्र की बहुमूल्य निजी भूमियों की बढ़ी हुई अत्यधिक कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र हेतु विशेष मुआवजा पैकेज क्षेत्रवासियों को दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है, जिनसे प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार।
प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( *क्र. 2118 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? (ख) बैतूल जिले के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत हैं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट कान्ह का दूषित पानी क्षिप्रा नदी में मिलने से प्रदूषण
[जल संसाधन]
6. ( *क्र. 703 ) श्री महेश परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा तारांकित प्रश्न क्र. 1600, दिनांक 20.12.2019 जांच के संबंध में, प्रश्न क्र. 1012, दिनांक 20.03.2020 अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु, अतारांकित प्रश्न क्र. 6016, दिनांक 22.03.2021 को प्रोजेक्ट की जांच, परीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट देने के संबंध में उठाया गया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस बैठक दिनांक तक मामला संज्ञान में आने के उपरांत क्या-क्या कार्यवाहियां की गईं हैं? (ख) क्या दिनांक 10.01.2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र के उज्जैन परिशिष्ट में कान्ह का पानी क्षिप्रा में मिलने की सूचना के समाचार के उपरांत विभाग ने माँ क्षिप्रा में प्रदूषण होने से बचाने के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं? (ग) क्या कारण है कि निरन्तर वर्ष 2019 से माँ क्षिप्रा के दूषित होने के मुद्दे को लेकर निरन्तर प्रश्नकर्ता द्वारा सवाल जवाब किये जाने के बाद भी प्रशासनिक अमले एवं विभाग में कोई सुधार नहीं आया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सभी प्रश्नों के जवाबों का सूक्ष्मता से जांच किये जाने में लापरवाही के कारण दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित समाचार से उजागर हुई, कान्ह का दूषित पानी माँ क्षिप्रा में मिलने से प्रदूषित होने के समाचार के आधार पर क्या शासन प्रकरण की जांच करेगा? (ड.) उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु शासन उच्च स्तरीय जांच दल कब तक गठित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटन विभाग में नवाचार की गतिविधियों की जानकारी
[पर्यटन]
7. ( *क्र. 1948 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण, कृषि, फार्म एवं धार्मिक पर्यटन परिवहन में नवाचार के अंतर्गत किस-किस जिले में कौन-कौन सी पर्यटन सहकारी संस्थायें कार्य कर रही हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दी जाये। (ख) क्या राज्य सहकारी पर्यटन संघ बनाया गया है? यदि हाँ, तो अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया है? विवरण सहित जानकारी दी जाये। (ग) इन पर्यटक सहकारी संघ एवं संस्थाओं को जिला डी.ए.टी.सी.सी. एवं प्रदेश स्तर पर पर्यटन गतिविधियों के लिए बनाई गई समितियों से जोड़ने के क्या नियम हैं? पर्यटन गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता अथवा अन्य सहयोग दिये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (घ) शिवपुरी जिले में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं, इनके द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा पर्यटन स्थलों पर साइनबोर्ड एवं सुरक्षा के क्या-क्या उपाय किये गये हैं तथा भावी योजना क्या है?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। अब तक किसी को रोजगार नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पर्यटक सहकारी संघ एवं संस्थाओं को जिला डी.ए.टी.सी.सी. एवं प्रदेश स्तर पर पर्यटन गतिविधियों के लिए समिति से जोड़ने के कोई नियम विभाग में नहीं हैं। (घ) शिवपुरी जिले में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद से विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
लहार सिविल अस्पताल के बी.एम.ओ. द्वारा दी गई फर्जी एम.एल.सी. रिपोर्ट
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( *क्र. 1574 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अभियुक्त दीपक पुत्र श्री वीरेन्द्र शर्मा का जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में लहार पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने पर सिविल हॉस्पिटल लहार, जिला भिण्ड के बी.एम.ओ. डॉ. विजय शर्मा ने बायें पैर में फैक्चर होने के बाद भी एम.एल.सी. में साधारण चोट बताकर असत्य सार्टिफिकेट दिया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या जिला चिकित्सालय भिण्ड में एक्स-रे कराने पर बायें पैर में गंभीर फैक्चर होने की एम.एल.सी. रिपोर्ट जिला चिकित्सालय भिण्ड के चिकित्सक ने दी थी? (ग) यदि हाँ, तो लहार सिविल अस्पताल के बी.एम.ओ. डॉ. विजय शर्मा के फर्जी एम.एल.सी. रिपोर्ट देने की जांच कब तक कराई जावेगी? (घ) भिण्ड जिले के लहार सिविल हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची दें। सिविल हॉस्पिटल लहार में वरिष्ठ चिकित्सक होने के बाद भी स्थानीय निवासी डॉ. विजय शर्मा को कनिष्ठ होने के बाद भी बी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ करने का कारण बतायें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। डॉ. विजय शर्मा द्वारा कारावास जाने के पूर्व मेडीकल परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा नई चोट का पाया जाना नहीं बताया गया था। (ख) जिला चिकित्सालय भिण्ड में एक्स-रे कराने पर बायें पैर के पंजे में फ्रेक्चर पाया गया, जिस पर अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा प्लास्टर चढ़वाकर अन्य आवश्यक इलाज प्रदान किया गया। (ग) उत्तरांश (ख) में जानकारी समाहित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार नियमित चिकित्सा अधिकारी को वरीयता अनुसार सौंपे जाने के निर्देश संचालनालय के पत्र क्र. 1155, दिनांक 15.07.2022 द्वारा जारी किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डबरा शहर में बस स्टैंड का निर्माण
[परिवहन]
9. ( *क्र. 941 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा डबरा के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर मध्यप्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैंड की भूमि गत दो वर्ष पूर्व विभाग द्वारा बेच दी गयी, जिससे डबरा में वर्तमान में कोई भी बस स्टैंड न होने से बसों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है? क्या मध्यप्रदेश परिवहन निगम डबरा शहर में नया बस स्टैंड बनाने हेतु विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक यह निर्णय निगम ले पायेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावेंl (ख) शहर डबरा में बस स्टैंड न होने से जो दुर्घटनाएं पिछले दो वर्षों में हुयीं, उनका दोषी कौन है? भविष्य में मुख्य मार्ग पर बस से सवारी उतारने या चढ़ाने में अगर दुर्घटना हुई तो, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शीघ्र ही डबरा को नया बस स्टैंड मिलेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि म.प्र. सड़क परिवहन निगम के लगातार वित्तीय घाटे के चलते म.प्र. शासन द्वारा निगम के परिसमापन का निर्णय वर्ष 2005 मे लिया गया, जिसके अनुक्रम में निगम सहित अनुबंधित वाहनों का संचालन वर्ष 2010 में पूर्णत: बंद हो गया। डबरा स्थित बस स्टैण्ड की भूमि का विक्रय मध्यप्रदेश शासन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के माध्यम से किया गया है। चूंकि निगम परिसमापन की ओर है, इस कारण नया बस स्टैण्ड बनाने से संबंधित कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (ख) शहर डबरा में एक अन्य बस स्टैण्ड नगरपालिका डबरा द्वारा संचालित किया जा रहा है। अत: प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल व अध्यापन कार्य
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 2278 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल न बनाने के कारण अध्यापन कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है? (ख) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो भी विद्यालय हैं, उनमें अध्ययन कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है? (ग) उक्त विद्यालयों में शौचालय व पानी की व्यवस्था क्या-क्या है? (घ) जिन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल, शौचालय, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था कब तक की जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था हैण्डपम्प/नलजल योजना द्वारा की गई है, समस्त शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है। (घ) भिण्ड विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था है। 03 बालक एवं 03 बालिका शौचालय जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उनके स्थान पर नवीन शौचालय निर्माण की आवश्यकता है, इस हेतु प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में प्रेषित किये गये हैं, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता उपरांत निर्माण किया जा सकेंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर होती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पेयजल एवं शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है।
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में कैथ लैब एवं सुपरस्पेशलिटी सुविधाएं
[चिकित्सा शिक्षा]
11. ( *क्र. 956 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत विधानसभा सत्र के दौरान तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में कैथ लैब प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है एवं कब कैथ लैब प्रारंभ हो जावेगी? (ख) क्या बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं अन्य सुपरस्पेशलिटी सुविधायें उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मरीजों को अन्यत्र रिफर किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के मरीजों को इस चिकित्सा महाविद्यालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ग) क्या शासन चिकित्सा जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हुये, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में सुपरस्पेशलिटी सुविधायें उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) चिकित्सा महाविद्यालय सागर में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वर्तमान में एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार सभी आवश्यक विभाग संचालित हैं, जिनमें मरीजों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। सुपर स्पेशलिटी सुविधा हेतु मरीजों को आवश्यकतानुसार निकटस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में रेफर किया जाता है। (ग) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नीतिगत निर्णय लिया जाता है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
बंद पड़ी शालाओं को पुनः संचालित किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 2098 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 06 शालाओं में जो शिक्षक थे, वह रिटायर्ड हो गये हैं? (ख) क्या वो सभी एडेड शालाएं बन्द हो गई हैं? यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को शिक्षा कैसे मिलेगी? (ग) उक्त एडेड शालाओं पर भवन हैं, उनकी मरम्मत कर शिक्षकों की व्यवस्था हो जिससे छात्र-छात्राओं को शिक्षा मिल सकती है। यदि हाँ, तो शासन कब तक उन शालाओं के भवन की मरम्मत कर उनमें शिक्षकों की प्रतिस्थापना कर शालाओं का सुचारू रूप से संचालन करायेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अनुदानित शालाओं के बंद हो जाने से उक्त शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निकटतम संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाकर उन्हें शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मद संख्या 872 एवं 873 में लंबित राशि की वसूली
[परिवहन]
13. ( *क्र. 1882 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में इंदौर व भोपाल संभाग में यात्री वाहन मद संख्या 872 एवं माल वाहन मद संख्या 873 में कितनी राशि वसूली जाना शेष है? जिलावार, संभागवार दोनों मदों में पृथक-पृथक देवें। राशि वसूली में विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) ऐसे प्रकरण जो अपीलीय अधिकारी के पास लंबित हैं, की जानकारी संख्या सहित संभागवार, जिलावार देवें। 06 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या इसी क्रमानुसार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन प्रकरणों में 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एवं इससे अधिक की राशि वसूली हेतु लंबित है, की संख्या इसी क्रमानुसार जिलावार, संभागवार देवें। (घ) प्रश्न क्रमांक 247, दिनांक 02.03.2023 के (क) उत्तर में वर्णित मद संख्या 872 एवं 873 में जो राशि वसूली हेतु शेष थी, उत्तर दिनांक तक कितनी राशि वसूल की गई? जिलावार पृथक-पृथक देवें। राशि वसूली में विलंब के उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु M.P.T.A.A.S. PORTAL का खोला जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
14. ( *क्र. 2128 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.जी.एम.सी. इंदौर के शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र/छात्राओं का म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा 3 वर्ष के परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने कारण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के अ.जा./अ.ज.जा. छात्र/छात्राओं का रिजल्ट M.P.T.A.A.S. PORTAL पर अपडेट नहीं हुआ, जिसकी सूचना संयुक्त संचालक अनुसूचित जाति विभाग भोपाल और सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास मध्य प्रदेश को क्रमशः दिनांक 30.05.2023 और 06.10.2023 को अधिष्ठाता एम.जी.एम.सी. इंदौर द्वारा दी गई और छात्रों के आवेदन के लिए पोर्टल खोलने का निवेदन किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) की सूचना के बावजूद प्रश्न-दिनांक तक भी विभाग द्वारा M.P.T.A.A.S. PORTAL पर उक्त छात्रों के आवेदन के लिए ऑप्शन नहीं देने का क्या कारण है? कब तक ऑप्शन दिया जायेगा? यदि नहीं, दिया जायेगा तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ए.सी.एस. जनजातीय कार्य को दिनांक 21.01.2024 को ईमेल पत्र द्वारा किन-किन विषयों संबंधित सूचना दी? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों, कब तक कार्यवाही कर छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान किया जायेगा? (घ) छात्र-छात्राओं की गलती नहीं होने के बावजूद भी विभाग छात्र-छात्राओं को आवेदन करने से वंचित क्यों कर रहा है? क्या एक माह के अंदर आवेदन का ऑप्शन दिया जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2021-22 के लिये आवेदन करने हेतु M.P.T.A.A.S.C एवं NIC Portal 2.0 दिनांक 16 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक खोला गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विद्यार्थियों का 03 वर्ष परीक्षा परीणाम विलंब से घोषित होने एवं पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका, जिससे मई, जून 2023 में आवेदन नहीं कर सके। माह अक्टूबर 2023 में रिजल्ट अपडेट होने पर आवेदन की लिंक बन्द हो चुकी थी। प्राथमिकता के आधार पर 2021-22 एवं 2022-23 के लिए पोर्टल खोलने की कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत की जाती है। उत्तरांश (ख) के अनुसार। (घ) जी नहीं। पोर्टल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र हेतु नियत दिनांक तक खोला जाता है, तत्समय छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन नहीं किया गया, विभाग द्वारा विद्यार्थियों को आवेदन करने से वंचित नहीं किया गया। शेष उत्तरांश (ख) अनुसार।
टीकमगढ़ शहर से लगे राजस्व ग्रामों की भूमि के रिकॉर्ड में हेराफेरी
[राजस्व]
15. ( *क्र. 163 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील टीकमगढ. अंतर्गत टीकमगढ़ शहर से लगे राजस्व ग्राम तखा, अनंतपुरा, उत्तमपुरा, गोपालपुरा, आलमपुरा, नारगुड़ा, सुनवाहा, कुंवरपुरा, नयाखेरा में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 में किये गये तरमीमों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन कराने वाले कृषकों का नाम सहित विस्तृत विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित तरमीमों एवं बटवारों में कितने प्रकरणों में नंबरों का बटांकन कर कृषकों को मौके से हटाकर दूसरी जगह किया गया है? नाम, पता सहित विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनियमितता किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा की गई? नाम पद सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण क्या कार्यवाही की जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील टीकमगढ़ अंतर्गत टीकमगढ़ शहर से लगे राजस्व ग्राम तखा, अनंतपुरा, उत्तमपुरा, गोपालपुरा, आलमपुरा, नारगुड़ा, सुनवाहा, कुंवरपुरा, नयाखेरा में वर्ष 2018 से वर्ष 2023 में किये गये तरमीम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। सीमांकन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'अनुसार है, बंटवारा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार एवं नामांतरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी निरंक है।
फर्जी देयक प्रस्तुत कर शासकीय राशि हड़पने संबंधी
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 696 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री नीरज शुक्ला, डी.ई.ओ. अशोकनगर को डी.पी.सी. अशोकनगर का प्रभार कब दिया गया? आदेश की छायाप्रति देवें एवं श्री नीरज शुक्ला को पृथक-पृथक पद हेतु आवंटित वाहन के रजिस्ट्रेशन नं. सहित लॉगबुक की छायाप्रति उपलब्ध करावें। साथ ही पी.ओ.एल., वाहनों के भुगतान किये गये देयकों और डी.ई.ओ. और डी.पी.सी. के राशि आहरण खातों के स्टेटमेंट की छायाप्रति देवें। (डी.पी.सी. के पद का प्रभार रहने की अवधि तक) (ख) प्रश्नांश (क) क्या श्री नीरज शुक्ला द्वारा दोनों पदों के विरूद्ध आवंटित वाहनों का एक ही समय पर दो पृथक-पृथक स्थानों पर जाना दर्शाया जाकर फर्जी तरीके से पी.ओ.एल. एवं वाहन के देयक आहरण किये हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय अनियमितता करने वाले व उसका संरक्षण करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब-तक? (ग) प्रश्नकर्ता के अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रहते हुए, श्री नीरज शुक्ला प्रश्न (ख) के संबध में जांच कराई गई थी, जो सत्य पाई गई थी? उक्त नस्ती की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि उक्त नस्ती कार्यालय से गायब हो गई है तो शासकीय रिकॉर्ड कार्यालय से गायब होने पर नियमानुसार क्या एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है या नहीं? (घ) अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि का षडयंत्रपूर्वक एक मत होकर हड़पने के मामले में राज्य सरकार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध पंजीबद्ध करेगी अथवा नहीं हाँ तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला चिकित्सालय बालाघाट में साफ-सफाई में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( *क्र. 1140 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय बालाघाट में वर्ष 2020 से 2023 तक साफ-सफाई कार्य, किचन में कुक एवं सहायक कुक कार्य, साइकिल स्टेण्ड के ठेके के लिए प्रकाशित निविदाओं की छायाप्रति एवं ऑनलाइन निविदा प्रसारण की हार्ड कॉपी, जिसमें निविदा प्रारंभ व अंतिम तिथि का उल्लेख हो तुलनात्मक विवरण दें तथा प्रसारित कार्य आदेश की प्रति देने का कष्ट करें? (ख) क्या वर्ष 2020 में साफ-सफाई करने हेतु न तो निविदा का प्रकाशन किया गया और न ही निविदा ऑनलाइन किए बगैर साफ-सफाई कार्य आदेश जारी किया गया? क्या 2020 में निविदा करने के पश्चात उक्त कार्यों की निविदा न कर एक-एक वर्ष का विस्तार किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह नियम अनुसार है? यदि नहीं, तो संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) साफ-सफाई कार्य एवं किचन में कुक एवं सहायक कुक का कार्य कर रही आउटसोर्स संस्था आशा सामाजिक संस्था बालाघाट द्वारा वर्ष 2020 से वर्ष 2023 तक कार्यालय में प्रस्तुत की गई कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक एवं कर्मचारियों को दिये गये वेतन का बैंक स्टेटमेंट एवं जमा किए गये इ.पी.एफ. की प्रति देवें। क्या आशा सामाजिक संस्था विभाग से सफाई कर्मचारियों का प्रतिमाह पूर्ण वेतन लेकर उन कर्मचारियों को 4000, 5000 या 6000 रूपये का भुगतान कर बाकी राशि विभाग के अधिकारी/कमर्चारियों में बांटी गई? दोषी अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही कर आशा सामाजिक संस्था बालाघाट को ब्लैक लिस्टेड कब तक किया जायेगा? (घ) जिला बालाघाट में स्वास्थ्य विभाग के प्रथम श्रेणी चिकित्सकों की जानकारी वरिष्ठता के आधार पर देवें। जिले में वरिष्ठ प्रथम श्रेणी चिकित्सा को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार सौंपा जाता है? यदि हाँ, तो डॉक्टर मनोज पाण्डेय, रेडियोलॉजिस्ट को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाकर इसे वरिष्ठ प्रथम श्रेणी चिकित्सक को बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार कब तक सौंपा जायेगा? डॉ मनोज पाण्डे द्वारा जिले में सैकड़ों स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को संलग्न करने पर कमिश्नर जबलपुर द्वारा दिये गये पत्र अनुसार कार्यवाही कब तक की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में वर्ष 2020 से 2022 तक साफ-सफाई कार्य, किचन में कुक एवं सहायक कुक कार्य, साईकिल स्टेण्ड के ठेके के लिये प्रकाशित निविदाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं वर्ष 2023-24 साफ-सफाई कार्य किचन में कुक एवं सहायक कुक की निविदा संबंधी एवं कार्य आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। वर्ष 2021 में कोविड-19 (महामारी) को दृष्टिगत रखते हुए एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यालय जबलपुर कमिश्नर के पत्र क्रमांक 469, दिनांक 13.12.2023 के अनुक्रम में संविदा/नियमित कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण/संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नर्सिंग कालोजों में घोटाले की जांच
[चिकित्सा शिक्षा]
18. ( *क्र. 2048 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.बी.आई द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेज की जांच की गई तथा क्या यह सही है कि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के रिकॉर्ड में से 37754 पन्नें गायब हो गये तथा परीक्षा पर रोक से कितने विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित हो गये? घोटाले की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) नर्सिंग घोटाले के दोषियों में से किस-किस को निलंबित किया गया? किस-किस वर्ष में कितने-कितने कॉलेज की मान्यता समाप्त की गई? क्या यह सही है कि हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की, कि ''मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल बेलगाम कबाडे़ की दुकान से भी बदतर डी.एस.ई क्लर्क बनने लायक भी नहीं इसकी जगह जेल है?'' (ग) क्या हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की जांच करों? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस अधिकारी की जांच की गई तथा क्या पाया गया? जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। (घ) नर्सिंग में इतने बड़े स्तर पर घोटाला होने के बाद क्या तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में दायर रिट याचिका क्रमांक 4847/2023, दिलीप शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2023 को स्थगन आदेश दिए जाने से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष परीक्षा मार्च 2023 के कुल 1590, एम.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष परीक्षा मार्च 2023 के कुल 1384 तथा बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष परीक्षा मार्च 2023 के कुल 11344 विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो गए हैं। प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1080/2022 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है। (ख) दोषियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कुल 80 संस्थाओं की मान्यता निरस्त की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 20 कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जी हाँ, तत्कालीन रजिस्ट्रार, श्रीमती सुनीता शिजू के जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा की जा रही है, जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाना
[राजस्व]
19. ( *क्र. 2042 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से ग्राम, मजरा, टोला हैं, जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं हैं? उक्त ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम कब तक घोषित किया जायेगा? (ख) क्या शासन द्वारा पूर्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु पूर्व में कोई कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम, मजरा, टोला को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या बड़े ग्राम, मजरा, टोला जो राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण शासकीय योजनाओं से वंचित रहते हैं? यदि हाँ, तो इस विसंगति को कब तक दूर किया जायेगा? यदि नहीं, तो उक्त ग्रामों में जनवरी 2019 से दिसम्बर 2024 तक क्या-क्या कार्य कराये गये?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील कोलारस में ग्राम भडौता का चक भडौता राजस्व ग्राम घोषित नहीं है। राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के प्र.क्र. 0106/ब-121/2023-24 माध्यम से कार्यवाही प्रचलित है। इसके पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा निर्धारण किये जाने में कठिनाई है। (ख) जी हाँ, कोलारस विधानसभा क्षेत्र के निम्नलिखित मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया गया जो निम्नानुसार है :-
तहसील |
मूल ग्राम |
मजरा टोला जिसे राजस्व ग्राम बनाना है |
कोलारस |
बेहटा |
धर्मपुरा |
बदरवास |
मेघोनाबड़ा |
दादूखेड़ी |
रन्नौद |
राजापुर छावरा |
छावरा |
रन्नौद |
देहरदा गणेश |
टपरियन |
रन्नौद |
ओडेरा |
चक रामपुर |
रन्नौद |
अकोदा |
मुढ़ेरी |
रन्नौद |
ढकरोरा |
खासखेड़ा |
रन्नौद |
सुनाज |
करमई चक |
वर्तमान में उक्त मजरा-टोला के राजस्व ग्रामों के अभिलेख बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी नहीं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध बजट
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( *क्र. 1943 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में शासन द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया है? (ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए हैं? उनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण वर्तमान स्थिति क्या है एवं शेष बची हुई राशि का क्या किया गया है? (घ) क्या कोरोना काल में शासन द्वारा राहत कार्य हेतु अलग से बजट की व्यवस्था की गई थी? यदि हाँ, तो उस बजट से क्या-क्या राहत कार्य किए गए?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) बजट से किये गये कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) कार्यों की पूर्ण अपूर्ण स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष बची हुई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
प्रभावित किसानों को मुआवजा
[जल संसाधन]
21. ( *क्र. 1985 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा आष्टा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की क्या कार्य योजना है? पिछले 05 वर्षों में किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दी गई? (ख) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कान्याखेड़ी जलाशय को कब स्वीकृति दी गई थी? उक्त जलाशय का निर्माण किस कंपनी/ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त जलाशय से कितने गांवों की कितनी हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, कितने गांवों को लाभ मिलेगा? कान्याखेड़ी जलाशय निर्माण में कितने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है? उक्त प्रभावित किसानों को विस्थापन की क्या व्यवस्था की गई तथा कितने किसानों को मुआवजा दिया गया? कितने को देना बाकी है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार डूब प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा बाजार दर पर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) वर्तमान में कान्याखेड़ी जलाश्य निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है? क्या जलाशय का निर्माण समयावधि में किया गया? वर्तमान में कितना जल संग्रहित हुआ है? यदि नहीं, तो ठेकेदार एवं एजेंसी पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ङ) प्रश्नांश (क) अनुसार सिंचाई संरचनाएं यथा स्टोरेज टैंक, बैराज तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, इनमें से कितनी साध्यता प्राप्त हैं, कितनी लंबित हैं तथा कितनी परियोजनाओं को साध्यता नहीं मिल पायी है? कृपया सभी की सूची उपलब्ध करावें। साध्यता प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति कब तक की जावेगी।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। निर्माणाधीन कान्याखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं गुराड़िया वर्मा लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। साध्यता स्वीकृति हेतु कोई परियोजना शासन स्तर पर लंबित नहीं है। (ख) कान्याखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 04.09.2018 को प्रदान की गई। उक्त जलाशय का निर्माण मेसर्स पीयूष शर्मा, व्ही.के.एम.सी.पी.एल. (जे.व्ही.) भोपाल द्वारा किया जा रहा है। उक्त जलाशय से 10 ग्रामों की 2895.75 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी एवं 10 ग्रामों को सिंचाई लाभ प्राप्त होगा। कान्याखेड़ी जलाशय निर्माण में 322 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है एवं प्रभावित किसानों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर ली जाना प्रतिवेदित है। प्रभावित 322 कृषकों में से 294 कृषकों को नियमानुसार मुआवजा दिया गया है। 28 किसानों के बैंक डिटेल उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान शेष होना प्रतिवेदित है। (ग) वस्तुस्थिति यह है कि डूब प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-26 के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का प्रतिकर निर्धारण हेतु धारा-11 के प्रकाशन दिनांक से एक वर्ष की बिक्री छांट अनुसार या कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार जो दोनों में से अधिक है, से अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना प्रतिवेदित है। कलेक्टर गाईड लाईन की दर अधिक होने के कारण कृषकों को प्रतिकर राशि उसी अनुसार निर्धारित की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में कान्याखेड़ी जलाशय का निर्माण कार्य 65 प्रतिशत पूर्ण होना प्रतिवेदित है। कार्य अनुबंध अनुसार समयावधि में प्रगतिरत है। वर्तमान में योजना निर्माणाधीन होने से जल संग्रहित करने की स्थिति नहीं है। अनुबंध अनुसार कार्य समयावधि में प्रचलन में होने से एजेन्सी पर कार्यवाही किए जाने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। चिन्हित परियोजना की साध्यता स्वीकृति का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बड़वानी जिले में संचालित परियोजनाएं
[जल संसाधन]
22. ( *क्र. 2264 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में बड़वानी जिले में कितनी लघु, मध्यम तथा वृहद परियोजनाएं संचालित हैं? पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं और नवीन स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी देवें। तकनीकि स्वीकृति तथा प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति देवें। (ख) उक्त परियोजनाओं के सिंचाई क्षेत्र की नाम सहित जानकारी देवें। (ग) पूर्ण, प्रगतिशील एवं नवीन परियोजनाओं में आवंटित राशि, परियोजना की लागत व उसमें किये खर्च की जानकारी देवें। (घ) बड़वानी जिले में आर.आर.आर. मद में आज दिनांक से पिछले 5 वर्षों में प्राप्त आवंटन तथा व्यय लघु, मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनावार जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। तकनीकी स्वीकृति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' (पृष्ठ 1 से 35) तथा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' (पृष्ठ 1 से 58) अनुसार है। (घ) बड़वानी जिले में आर.आर.आर. मद अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कोई लघु, मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं होना प्रतिवेदित है। अत: आर.आर.आर. मद में प्राप्त आवंटन तथा व्यय की जानकारी निरंक है।
राजस्व विभाग अंतर्गत भूमि आवंटन
[राजस्व]
23. ( *क्र. 2086 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ, अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय करने के सबंध में क्या नीति है? इसके तहत कौन सी धारा अंतर्गत अनुमति प्रदान की जा सकती है? (ख) उक्त दोनों जिलों में कलेक्टर द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को इस सबंध में अनुमति प्रदान की गई है? (ग) उक्त दोनों जिलों में शासकीय भूमि अथवा भवन को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को लीज अथवा पट्टे विगत तीन वर्षों में दी गई है तथा शासकीय भूमि देने के क्या नियम निर्देश हैं?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार जानकारी निरंक है। (ग) जिला झाबुआ के अनुभाग झाबुआ अंतर्गत ग्राम बिलीडोज, तहसील झाबुआ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 266, कुल रकबा 0.2900 हेक्टेयर में से 0.05 हेक्टेयर भूमि विद्यार्थी कल्याण न्यास, बाग मुगलिया भोपाल को जनजाति छात्रों के शैक्षणिक एवं खेल गतिविधि प्रयोजन हेतु म.प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1703/1195829/2023/सात-3, भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 द्वारा आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं ग्राम उदयपुरिया तहसील झाबुआ स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 149/1, रकबा 2.157 हेक्टेयर में से 1340 व.मी. की भूमि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय भवन निर्माण हेतु म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1754/596316/2023/सात/3, भोपाल दिनांक 05.10.2023 द्वारा आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला अलीराजपुर में शासकीय भूमि नर्मदा समग्र न्यास म.प्र. भोपाल को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/6- 36/21/सात-3 भोपाल, दिनांक 07.09.2022 के आदेशानुसार तहसील सोण्डवा के ग्राम ककराना में स्थित खसरा नम्बर 02 पैकी रकबा 0.87 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। नजूल भूमि आवंटन मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 अंतर्गत किया जाता है।
संस्कृति विभाग से संबद्ध संस्थानों में भर्तियां
[संस्कृति]
24. ( *क्र. 2243 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग के अंतर्गत जनजातीय संग्रहालय, नाट्य विद्यालय, संस्कृति परिषद, स्वराज संस्थान, पुरातत्व, साँची बौद्ध विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विभाग में आज की स्थिति में वर्गवार कितने पद स्वीकृत हैं और कितने-कितने पद रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विगत 5 वर्षों में आज तक विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? कितने पदों पर स्थायी/अस्थायी भर्तियां हुई हैं? किन-किन पदों पर किन-किन की नियुक्तियां हुई हैं? वर्षवार बतावें। यदि भर्ती हेतु विज्ञापन आदि जारी किये हैं, तो उनकी छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'क' और 'ख' के संदर्भ में क्या सीधी भर्तियां न करके विभाग आऊटसोर्स कंपनियों के माध्यम से कार्य का संचालन कर रहा है? यदि हाँ, तो कितने पदों पर कौन-कौन सी कंपनियों से किस-किस की नियुक्तियां की गई? सूची उपलब्ध करावें। क्या इन नियुक्तियों में कमीशनबाजी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या-क्या जांच कराई गई एवं दोषियों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश 'क', 'ख' और 'ग' के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति/अटैचमेंट के माध्यम से कितने अधिकारी/कर्मचारी कहां-कहां, किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं? इसके क्या कारण हैं? साँची बौद्ध विश्वविद्यालय में कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं? विश्वविद्यालय प्रारंभ होने से आज दिनांक तक कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और कितने विद्यार्थियों को डिग्री/डिप्लोमा दी गई है? नाम, संकाय, कक्षा सहित सूची उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) संस्कृति विभाग के अंतर्गत जनजातीय संग्रहालय, नाट्य विद्यालय, संस्कृति परिषद, स्वराज संस्थान, पुरातत्व, साँची बौद्ध विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विभाग में स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संस्कृति विभाग अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय के सहायक लायब्रेरियन के एक पद, लेखापाल-एक पद, सहायक वर्ग-3- एक पद, वाहन चालक-एक पद तथा चतुर्थ श्रेणी भृत्य के तीन पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को प्रेषित किए गए हैं। जिसमें से वर्ष 2023 में लेखापाल के पद की पूर्ति हो गई है। विभाग अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के 29 तृतीय श्रेणी तथा संस्कृति संचालनालय एवं मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के 11 नियमित बैकलॉग तृतीय श्रेणी पदों के प्रस्ताव मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल को प्रेषित किए गए हैं। उक्त सभी पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की कार्यवाही मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा की जाती है। साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नावधि में विज्ञापन दिनांक 08.08.2022 अंतर्गत विज्ञापित पदों पर भर्ती की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर पुन: विज्ञापन दिनांक 13.04.2023 जारी किया गया है, विज्ञापन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर आरक्षण संबंधी प्रावधानों के प्रकाश में सेवा भर्ती नियम तैयार करने हेतु कार्य परिषद के अनुमोदन से समिति गठित की गई है। संस्कृति संचालनालय अंतर्गत प्रश्नांश अवधि में हुई भर्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के संदर्भ में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियां नियमानुसार लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम तथा अनुशांगिक अधीनस्थ संस्थाओं के भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। विभाग अंतर्गत पुरातत्व संचालनालय में ई-निविदा में सफल निविदाकार एजेंसी एजाईल सिक्युरिटी फोर्स प्रा.लि. भोपाल के माध्यम से आउटसोर्स पर सेवाएं ली जा रही हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद एवं अन्य अकादमियों आदि में कृष्णा सर्विस एवं लेबर सप्लायर्स सर्विस प्रा.लि. भोपाल एवं एम.पी.कॉन भोपाल के माध्यम से तकनीकी विधा विशेषज्ञ, सुरक्षा व्यवस्था प्रकृति की सेवाएं कार्य की आवश्यकतानुसार पूर्णत: आउटसोर्स के माध्यम से ली जा रही है। आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय में उप संचालक एवं सहायक संचालक का एक-एक रिक्त पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है तथा साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय रायसेन से जिला पुरातत्व संग्रहालय, धार में 01 सहायक वर्ग-3 को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। अटैचमेंट के माध्यम से संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल मुख्यालय से 01 उपयंत्री को उपसंचालक कार्यालय, जबलपुर तथा 01 उपयंत्री को उपसंचालक कार्यालय, जबलपुर से पुरातत्व संचालनालय, भोपाल मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। संस्कृति संचालनालय से प्रतिनियुक्ति/अटैचमेंट किए गए अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में पदों की स्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( *क्र. 1952 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा इनमें कौन-कौन से और कितने पद स्वास्थ्य केन्द्रवार स्वीकृत हैं? पदवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब से रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पदों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (घ) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ कर्मचारियों का अन्यत्र संलग्नीकरण किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या संलग्नीकरण नियमों के विरूद्ध नहीं है? संलग्नीकृत कर्मचारियों को कब तक मूल पदस्थापना स्थल पर पदस्थ कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत कुल 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 145 उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संविदा तथा नियमानुसार बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति निरंतर जारी है। विभाग अंतर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की पदस्थापना, चिकित्सा संस्थाओं में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों की पूर्ति प्रक्रिया अनुसार निरंतर की जाती है। पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के माध्यम से निरंतर की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
आवारा
पशुओं से हो
रही दुर्घटना
रोकने के उपाय
[राजस्व]
1. ( क्र. 9 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आवारा पशुओं एवं जानवरों के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है एवं दुर्घटनाएं हो रही है? (ख) आवारा पशुओं से हो रहे किसानों की फसलों का नुकसान एवं सड़क दुर्घटनाएं रोकने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या शासन द्वारा नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, कुछ घटनायें हो रही है। (ख) आवारा पशुओं से हो रहे किसानों की फसलों का नुकसान एवं सड़क दुर्घटनाएं रोकने हेतु शासन द्वारा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-7 (1) (ग) अनुसार कांजी हाउस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अधिलेखों का रखा जाना संबंधी कृत्य ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। उक्त अधिनियम की धारा-49 (क) (दो) अनुसार गौशाला तथा कांजी हाउस स्थपित करना तथा उसका प्रबंध करना और भटके हुये पशुओं की उचित देख-रेख करने का कृत्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना, पंचायत स्तर पर संचालित है एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गौशालाएं संचालित की जा रही है, जिनमें स्थानीय निकायों को गोवंश को गौशालाओं में व्यवस्थापन हेतु निर्देश जारी किये गये है। (ग) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में वन्य प्राणियों से फसल क्षति पर राहत राशि दिये जाने का प्रावधान है। आवारा पशुओं एवं जानवरों के कारण किसानों की फसलों का नुकसान एवं होने वाली दुर्घटनाओं पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में राहत राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
सी.एम. राइस विद्यालय की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 33 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2023 को महखोर आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा गिजवार में सी.एम.राईज विद्यालय स्वीकृत किये जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुक्रम में सी.एम. राईज विद्यालय गिजवार की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.09.2023 को सीधी जिले के मंझोली विकासखण्ड अंतर्गत शा.उ.मा.वि. गिजवार को सीएम राइज़ स्कूल के रूप में संचालित किए जाने की घोषणा की गई थी, जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) शा.उ.मा.वि. गिजवार जिला-सीधी को सीएम राइज़ योजना में शामिल करने के लिए मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
गौंड सिंचाई परियोजना का निर्माण
[जल संसाधन]
3. ( क्र. 34 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के अंतर्गत गौंड सिंचाई परियोजना की स्वीकृति किस वर्ष एवं कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई है? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सिंचाई परियोजना का निर्माण कब तक प्रारंभ कराया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सिंचाई परियोजना का निर्माण आज तक प्रारंभ नहीं किया गया। कारण बताएँ। सिंचाई परियोजना निर्माण में आने वाले बाधाओं को कब तक दूर कर लिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) गौंड वृहद माइक्रों सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20.09.2017 को राशि रुपये 1097.67 करोड़ की प्रदान की गयी। (ख) वस्तुस्थिति यह है कि गौंड सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होना प्रतिवेदित है। सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण में कोई राशि व्यय नहीं की गई है, अपितु परियोजना के कमांड सर्वेक्षण एवं प्रोक्योरमेंट (माइक्रो सिंचाई पद्धति में उपयोग किए जाने वाले पाइप खरीदी) कार्य में राशि रुपये 243.95 करोड़ व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य नियमानुसार वन भूमि हस्तांतरण एवं पर्यावरण स्वीकृति के उपरांत ही प्रारम्भ कराना संभव होगा। निर्माण प्रारंभ करने हेतु निश्िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) सिंचाई परियोजना का निर्माण, कोरोना संक्रमण काल एवं बाद में निर्माण स्थलों के परिवर्तन एवं नए सिरे से सर्वेक्षण, डिजाइन/ड्राइंग आदि तैयार कर तदनुसार पर्यारण एवं वन स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में लग रहे समय के कारण आज तक प्रारम्भ नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। सिंचाई परियोजना निर्माण में बाधायें नहीं हैं, अपितु नवीन स्थलों में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जाना आवश्यक है। निश्िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वन एवं राजस्व सीमा विवाद
[राजस्व]
4. ( क्र. 57 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन एवं राजस्व सीमा विवाद के अन्तर्गत पन्ना विधानसभा के कितने और ग्रामों का कब चयन किया गया था? ग्रामों के नाम बतावे? (ख) शासन द्वारा वन राजस्व सीमा विवाद निपटारा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी? यदि हाँ, तो कब पूर्ण किया जाना नियत किया गया था? (ग) अब तक पन्ना विधानसभा अन्तर्गत कितने ग्रामों में वन राजस्व सीमा विवाद का निपटारा कर नवीन अभिलेख तैयार कर लिये गये है? ग्रामों के नाम बतावें? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो पूर्ण न होने का क्या कारण है और कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) पन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 में वन राजस्व सीमा विवाद के निराकरण हेतु 182 ग्रामों का चयन किया गया था। ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार। (ख) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव भोपाल के पत्र क्रमांक/230/सीएस/04 दिनांक 24.07.2004 से समस्त कलेक्टर्स एवं समस्त वनमण्डलाधिकारी को निर्देश दिये गये थे, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) पन्ना विधानसभा अंतर्गत वन राजस्व सीमा विवाद का निपटारा नहीं हो पाने के कारण। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सोनोग्राफी, वेन्टीलेटर एवं डायलिसिस मशीन का उपयोग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 64 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय पन्ना को शासन द्वारा पूर्व में सोनोग्राफी, वेन्टीलेटर एवं डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ तो कब, दिनांक बतावें? (ख) जिला चिकित्सालय पन्ना में ''किडनी एवं हैपेटाईटिस बी'' से ग्रासित मरीजों के लिये कितनी डायलिसिस मशीन उपलब्ध है? क्या सभी सुचारू रूप से संचालित होती है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिला चिकित्सालय पन्ना में सोनाग्राफी मशीन द्वारा प्रतिदिन मरीजों की नियमित रूप से जांच की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक नियमित रूप से जांच की सुविधा शुरू की जावेगी? (घ) जिला चिकित्सालय पन्ना में क्या आकस्मिक रूप से गंभीर मरीजों के उपचार हेतु वेन्टीलेटर मशीन सुचारू रूप से संचालित है एवं क्या इन मशीनों के संचालन हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक में संचालन शुरू होगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय पन्ना में डायलिसिस हेतु कुल 04 मशीन उपलब्ध है। उक्त में से हिपेटाईटिस-बी से ग्रसित रोगियों के डायलिसिस हेतु 01 मशीन चिन्हित है। सभी मशीन सुचारू रूप से संचालित है। (ग) जी हाँ। जिला चिकित्सालय पन्ना में नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी मशीन द्वारा जांच सुनिश्िचत की जा रही है। गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त, पात्र रोगियों की सोनोग्राफी जांच हेतु रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जिसकी पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रक्रिया जारी है। निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उर्दू भाषा के स्कूल का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 93 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये उर्दू भाषा में शिक्षा देने हेतु प्राथमिक स्कूल से लेकर (10-12) हाई एवं हायर सेकेण्डरी के कितने-कितने स्कूल संचालित हैं? जानकारी दें। (ख) शासकीय उर्दू हाई स्कूल गोहलपुर, जिला जबलपुर में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिये स्वीकृत पद संरचना के तहत कितने-कितने पद भरे एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? इसमें कक्षावार प्रवेशित छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी है? कक्षा 5वीं, 8वीं एवं 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम कितने-कितने प्रतिशत रहा है? जानकारी दें। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित स्कूल भवन की वर्तमान में क्या स्थिति हैं? इसमें कितने कमरों में कितनी कक्षाएं लगती हैं? साफ-सफाई व संसाधनों की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं? इसका कब से मरम्मत सुधार कार्य नहीं कराया गया एवं क्यों? क्या शासन शाला भवन की जर्जर खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए नवीन शाला भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर बजट में राशि का प्रावधानकर निर्माण कराना सुनिश्िचत करेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) यू डाइस डाटा 2022-23 के अनुसार उर्दू माध्यम की 72 प्राथमिक एवं 57 माध्यमिक शालाएं संचालित है। प्रदेश में अल्पसंख्यक (मुस्लिम) वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले हाईस्कूल-06, हायर सेकेण्डरी-12 है। (ख) शासकीय उर्दू हाईस्कूल गोहलपुर जिला-जबलपुर में कक्षा 9 से कक्षा 10 तक कक्षाएं संचालित है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के परीक्षा परिणाम का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासकीय उर्दू हाईस्कूल गोहलपुर, जिला जबलपुर में कक्षा 6 से कक्षा 8 एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं संचालित नहीं है। कक्षा 9वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या-45 है एवं कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या-19 है। हाईस्कूल में स्वीकृत पद संरचना एवं रिक्त पदों की जानकारी इस प्रकार हैः- स्वीकृत पद-08, पद संरचना कार्यरत पद-07, रिक्त पद-01 (अंग्रेजी), नवंबर 2022 से पद रिक्त है। कक्षा 10वीं का बोर्ड परीक्षा का परिणाम इस प्रकार हैः- वर्ष 2021-22 59.54 प्रतिशत (नियमित),19.49 प्रतिशत (स्वाध्यायी) एवं वर्ष 2022-23 63.29 प्रतिशत (नियमित), 17.11 प्रतिशत (स्वाध्यायी)। (ग) प्रश्नांकित शाला भवन की स्थिति अच्छी है। दो कमरों में कक्षा-09 व 10 लगती है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति एवं पालक शिक्षक संघ कोष से सफाई की व्यावस्था की गई है। शाला भवन बने हुए 10 वर्ष हुए है, उसके बाद मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। लघु मरम्मत कार्य की आवश्यकता है, जिसे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति एवं पालक-शिक्षक संघ से कार्य कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मोतीनाला प्रसूति स्वास्थ्य केन्द्र
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 94 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर शहर में अति व्यस्तम अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्र में स्थित मोतीनाला प्रसूति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पॉली-क्लीनिक) में कितने बेड चिकित्सा एवं उपचार सम्बंधी क्या-क्या सुविधाएं संसाधनों उपकरणों आदि की आवश्यकता है? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत पद संरचना के तहत चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं। कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं एवं क्यों? (ग) वर्तमान में प्रश्नांकित मोतीनाला प्रसूति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहलपुर (पॉली-क्लीनिक) की क्या स्थिति है? इसका उन्नयन एवं विस्तार कर इसे सिविल चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता है या नहीं? क्या शासन इसका सिविल चिकित्सालय के रूप में उन्नयन एवं विस्तार करने हेतु बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान करना सुनिश्िचत करेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जबलपुर जिले में मोतीनाला प्रसूति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पॉली-क्लीनिक) में 06 बेड उपलब्ध है। उक्त पॉली-क्लीनिक में एक्स-रे पैथोलॉजी, सोनोग्राफी एवं डिलेवरी सुविधा उपलब्ध है एवं आवश्यकतानुसार संसाधन/उपकरण इत्यादि उपलब्ध हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पदपूर्ति की जाती है, जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है। (ग) वर्तमान में मोतीनाला प्रसूति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहलपुर (पॉली-क्लीनिक) पूर्णतः संचालित स्थिति में है एवं उक्त संस्था में मरीजों को नियमानुसार समस्त स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 352 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सागर में संचालित शासकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक सुविधायुक्त शौचालय निर्मित है? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ तो कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि नहीं, तो कारण बताये? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र सागर में संचालित शासकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को बैठने के लिये पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है एवं कब तक पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध करा दिये जायेंगे? (ग) क्या विधानसभा सागर क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में स्वयं के शुद्ध पेयजल के स्त्रोत है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है एवं कब तक इन विद्यालयों में स्वयं के शुद्ध पेयजल स्त्रोतों की व्यवस्था की जायेगी? (घ) क्या सागर विधानसभा क्षेत्र के समस्त शासकीय शालाओं में अंग्रेजी विषय के शिक्षक पदस्थ है? यदि नहीं, तो कब तक समस्त शालाओं में अंग्रेजी विषय के शिक्षक पदस्थ हो जावेंगे?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र-अंतर्गत सभी प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी नहीं। सागर विधानसभा अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में से 04 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु फर्नीचर उपलब्ध है, 46 शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कन्या माध्यमिक शाला चमेली चौक में फर्नीचर प्रदाय किया जा रहा है, शेष 16 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता उपरांत फर्नीचर प्रदाय हो सकेगा। प्राथमिक शालाओं में फर्नीचर प्रदाय करने के प्रस्ताव आगामी वर्षों की कार्ययोजना में प्रस्तावित किए जाएंगे। समस्त हाई/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सागर विधानसभा क्षेत्र-अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय विद्यालयों में स्वंय के शुद्ध पेयजल स्त्रोत उपलब्ध हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र-अंतर्गत सभी शासकीय हाई/हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के शिक्षक उपलब्ध है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
निर्माण कार्यों की जांच
[जल संसाधन]
9. ( क्र. 399 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पीरा, कायन में स्टापडेम/सेतु निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी राशि की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई विवरण दें? (ख) क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों में घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं, तो आमजन मानस द्वारा कई बार शिकायतें क्यों की गई? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई। (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित कार्यों की प्रगति क्या है? उक्त संस्थाओं का विभागीय अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें। (घ) शासन के मापदण्डों के आधार पर जो प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति दी गई उसी के आधार को मानते हुये निर्माण कार्य न किये जाने की भी शिकायतें क्षेत्रीय जनमानस ने की? क्या जांच उच्च स्तरीय कराई जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीरा में पनियारी बैराज के निर्माण हेतु शासन के आदेश दिनांक 09.01.2023 द्वारा राशि रु.256.94 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल छतरपुर द्वारा दिनांक 08.06.2023 को राशि रु. 243.68 लाख की प्रदान की जाना प्रतिवेदित है। सेतु निर्माण का संबंध जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) निर्माण कार्य के संबंध में कोई शिकायत मैदानी कार्यालयों एवं शासन स्तर में होना नहीं पाया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) में वर्णित वीयर का कार्य भौतिक रूप से 45 प्रतिशत पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वस्तुस्थिति यह है कि बैराज का निर्माण कार्य विभागीय तकनीकी मापदंडों के आधार पर ही कराया जाना प्रतिवेदित है। निर्माण कार्य की कोई भी शिकायत से मैदानी कार्यालयों में प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। अतः उच्च स्तरीय जांच कराने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण
[राजस्व]
10. ( क्र. 400 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला एवं टीकमगढ़ जिले में नामान्तरण/फौती नामांतरण के वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) म.प्र.शासन राजस्व विभाग के आदेशानुसार विभागीय अधिकारियों ने ऑनलाईन आवेदनों पर वैधानिक कार्यवाही की? यदि हाँ तो अवधि सहित बतावें? (ग) राजस्व विभाग के आदेशों के तहत प्रकरण राजस्व न्यायालय में कितनी अवधि तक पेंडिंग रखे जाते हैं उनकी समय-सीमा क्या है? आदेश की प्रति दें। (घ) सीमांकन के कितने प्रकरण लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण है? स्पष्ट करें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) छतरपुर जिले में नामान्तरण/फौती नामांतरण के 9118 प्रकरण लंबित है। टीकमगढ़ जिले में नामांतरण/फौती नामांतरण के 3618 प्रकरण लंबित हैं। (ख) जी हाँ। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) छतरपुर जिले में सीमांकन के 118 प्रकरण एवं टीकमगढ़ जिले में 88 प्रकरण लंबित है जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है।
तहसील कार्यालय की स्थापना
[राजस्व]
11. ( क्र. 479 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 2020-21 में स्वीकृत जेरोन खालसा तहसील बनाये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी थी? यदि हाँ तो क्या कारण है की जेरोन नगर की तहसील नहीं बन पायी, तहसील कब तक बन जायेगी? समय-सीमा बतायें? (ख) जेरोन खालसा में भूमिहीन व्यक्ति कई पीढ़ियों से जीवन यापन के लिये जिस जमीन पर काबिज है उनको शासन के द्वारा किसी प्रकार का मालिकाना हक नहीं दिया गया है? यदि हाँ तो कब तक दिया जायेगा? (ग) जबकि क्रमांक 37/स्टेनो/कले.नि./2020 निवाड़ी दिनांक 17.01.2020 पत्र क्रमांक के तहत निवाड़ी कलेक्टर के द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन को पूर्ण तहसील कार्यालय बनाने के संदर्भ में प्रतिवेदन के माध्यम से उचित बताया गया है। यदि हाँ तो कब तक कितनी राशि से जेरोन खालसा मुख्यालय में तहसील कार्यालय एवं समस्त स्टॉफ के साथ बैठने की व्यवस्था की जावेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। जेरोन नगर के तहसील बनाये जाने की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में कृषि भूमि आवंटित करने के राज्य सरकार के निर्देश नहीं है। अत: प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक यंत्री/उपयंत्री द्वारा किये गये कार्य की जांच
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 567 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सहायक/उपयंत्रियों के पद पर किन-किन सहायक यंत्रियों की पदस्थापना की गई हैं? उनकी सूची उपलब्ध करावें तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत सहायक यंत्री एवं उपयांत्रियों के क्या कार्य है तथा निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति किये जाने एवं निर्माण कार्य कराने के कितनी राशि तक में स्वीकृति के क्या-क्या अधिकार है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला शिक्षा केन्द्र जिला अनूपपुर में पदस्थ प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा आचार संहिता लगने के 15 दिवस पूर्व अधिकार न होते हुए भी पी.डब्ल्यू.डी. एवं आर.ई.एस. के एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार कर डी.एम.एफ. (खनिज प्रतिष्ठान) मद की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी जिसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन 17, अरेरा हिल्स भोपाल को की गई थी। क्या जारी स्वीकृति नियमानुसार है अथवा नहीं, यदि नहीं, तो संबंधित के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत पदस्थ उपयंत्रियों की पदस्थापना एक ही स्थान पर लंबे समय से रहने के कारण क्षेत्र में प्रत्येक निर्माण कार्यों के एजेंसियों से अवैध वसूली की जाती है जिससे निर्माण एजेन्सी गुणवत्तायुक्त समय-सीमा में निर्माण कार्य नहीं कर पाते। यदि हाँ तो उनकी जांच कब तक कराई जायेगी तथा दोषी पाये जाने पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार जिला अनूपपुर में लंबे समय से जिला शिक्षा केन्द्र में प्रभारी सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ तथा विकासखण्ड में कार्यरत उपयंत्रियों की पदस्थापना में क्या परिवर्तन किया जावेगा। यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु पदस्थ 08 उपयंत्रियों (संविदा) की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –अ पर है। कार्यालय कलेक्टर (सर्व शिक्षा अभियान) जिला अनूपपुर का आदेश क्रमांक/जिशिके/नियुक्ति/2010/426 अनूपपुर दिनांक 09.09.2010 द्वारा श्री राकेश कुमार पाण्डेय सहायक यंत्री (संविदा) को जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर के पद पर नियुक्ति की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय (संविदा) उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र जैतहरी को कार्यालय कलेक्टर (सर्व शिक्षा अभियान) जिला अनूपपुर आदेश क्रमांक/सर्व शिक्षा अभि./निर्माण/2013/395 अनूपपुर दिनांक 13.03.2013 द्वारा प्रभारी सहायक यंत्री (संविदा) जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर का आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- स पर है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के कार्य निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति मूल्यांकन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना है। परियोजना संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पत्र क्रमांक/रा.गा.प्र.शि.मि./98/1795 भोपाल दिनांक 15.05.1998 में राज्य स्तरीय सिविल वर्क कमेटी द्वारा अन्य तकनीकी विभागों के समान सहायक यंत्रियों तक के अधिकारियों को प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति देने तथा उपयंत्रियों को माप पुस्तिकाओं में माप दर्ज कर किये गये कार्य की कुल राशि (प्रचलित दरों पर) देयक तैयार करने का अधिकार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 7244/22/22/वि-10/ग्रायासे/2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 द्वारा सहायक यंत्री को रूपये 15.00 लाख तक की स्वीकृति के अधिकार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- क पर है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र जिला अनूपपुर में पदस्थ प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा आचार संहिता लगने के 15 दिवस पूर्व पी.डब्यू.डी. एवं आर.ई.एस. के एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार कर डी.एम.एफ. (खनिज प्रतिष्ठान) मद की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। राज्य स्तर से दिनांक 06.10.2023 को डी.एम.एफ. (खनिज मद) से कार्यों की अनुमति प्राप्त हुई जिसके अनुक्रम में 06.10.2023 को कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। आचार संहिता दिनांक 09.10.2023 को प्रभावशील हुई अतः तकनीकी स्वीकृति आचार संहिता के पूर्व जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ख पर है। हाँ, शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन 17 अरेरा हिल्स भोपाल को की गई थी। जांच में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग पर है। हाँ। जारी स्वीकृति राजीव गांधी शिक्षा मिशन के पत्र क्रमांक/98/1795 भोपाल दिनांक 15.05.1998 अनुसार सहायक यंत्री को प्राक्कलन तैयार करने को प्राधिकृत किया गया है अतः स्वीकृति नियमानुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- घ पर है। (ग) जिला अनूपपुर अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत पदस्थ उपयंत्रियों की पदस्थापना स्थल परिवर्तन दिनांक 15.04.2015 को किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ड़ पर है। निर्माण कार्यों के एजेंसियों से अवैध वसूली नहीं की जाती है। निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण सामग्री का परीक्षण करवाते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाता है। (घ) प्रभारी सहायक यंत्री की पदस्थापना जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर में उपयंत्री विकासखण्ड जैतहरी से दिनांक 13 मार्च 2013 को की गई है एवं विकासखण्ड में कार्यरत उपयंत्रियों की पदस्थापना में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र./राशिके/नियु./2011/9195 भोपाल दिनांक 12.10.2011 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/जिशिके/स्था./2015/364 अनूपपुर दिनांक 15.04.2015 द्वारा उपयंत्रियों की पदस्थापना में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में स्थान परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ड़ पर है।
बांध एवं स्टोरेज वियर की स्वीकृति
[जल संसाधन]
13. ( क्र. 568 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में जल क्षमता संवर्धन हेतु गरीब खेतीहर कृषकों के खेतों की सिंचाई के लिए विभिन्न नदियों में स्टोरेजवीयर एवं बांध का निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने के लिए प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग एवं विभागीय मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हाँ तो उनमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में किन-किन नदियों में स्टोरेजवीयर एवं बांध निर्माण कार्य के तकनीकी प्राक्कलन तैयार कर जल संसाधन विभाग भोपाल में जमा किया गया है और वे किन कारणों से अभी तक स्वीकृत नहीं हो सके है? क्या जनहित में उपरोक्त निर्माण कार्य शीघ्र स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर सहित जिला अनूपपुर में कितने नदियों में स्टोरेजवीयर एवं बांध का निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग भोपाल में लंबित है और उनकी प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी योजनावार जानकारी उपलब्ध कराये।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि मान.सदस्य द्वारा विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर अंतर्गत जलाशयों के निर्माण हेतु मान. मंत्री जी/प्रमुख सचिव को लेख किए गए पत्रों अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र अनूपपुर में तिपान नदी, केवइ नदी, सोन नदी, कटना नदी तथा लोकल नालों में स्टोरेज वियर एवं बांध निर्माण कार्य के लिए मैदानी कार्यालयों द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जाना प्रतिवेदित है, जो विभिन्न स्तरों में परीक्षणाधीन है। डी.पी.आर. शासन स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। स्वीकृति हेतु निश्िचत समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है।
स्थानान्तरण नीति के खिलाफ पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 732 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अगस्त, 2023 में सिवनी क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केवलारी में महिला उच्च श्रेणी शिक्षकों के कितने स्थानांतरण जिनके पति सिवनी जिले में शासकीय सेवा में कार्यरत है, नियम विरूद्ध किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में माह अगस्त, 2023 में बिना आवेदन के, स्थानांतरण नीति के खिलाफ, जिला स्तरीय एवं स्वैच्छिक आवेदन पर तबादला किये जाने की नीति निर्धारित थी फिर भी नियम विरूद्ध उच्च श्रेणी शिक्षकों के (जिनके पति भोपाल में शासकीय सेवा के कार्यरत है) भोपाल जिले से अन्यत्र स्थानांतरण नहीं करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश है उनका स्थानांतरण क्यों एवं किसकी सिफारिश से किये गये हें? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) के अंतर्गत कितनी महिलाओं के स्थानांतरण जिनकी उम्र 57 वर्ष से अधिक होने के बावजूद सहानुभूति पूर्वक विचार न करते हुए स्थानांतरण किये गये तो क्या उनके स्थानांतरण निरस्त कर दिये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में किस-किस माननीय सदस्य, माननीय मंत्री की सिफारिश स्थानांतरण निरस्त करने के लिए की गई है? उन पर क्या कार्यवाही की गई स्पष्ट करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) विभागीय स्थानांतरण नीति 2023 की कण्डिका 2.6 में प्रशासनिक स्थानांतरण का प्रावधान है, अगस्त 2023 में किये गये स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के तहत किये गये है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आशय के कोई निर्देश नहीं है। (ग) प्रश्नांश ''क'' अंतर्गत कोई प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं किया गया है। प्रश्नांश ''ख'' अंतर्गत एक महिला उच्च श्रेणी शिक्षक का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है, जिसके संबंध में स्थानांतरण निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में स्थानांतरण निरस्त करने हेतु माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, माननीय तत्कालीन मंत्री स्कूल शिक्षा एवं माननीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर जिला सतना से अनुशंसाएं प्राप्त हुई थी। स्थानांतरण निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।
स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी
[राजस्व]
15. ( क्र. 783 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिला में म.प्र. शासन के कुल कितने विभाग संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी विभागों में सभी श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें कितने पद भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं, कितने पद स्थाई हैं, कितने पद अस्थाई हैं, कितने पद संविदा हैं, कितने पद दैनिक वेतन के है, विभागवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार रिक्त पद क्यों है, एवं कब तक पद भरे जायेंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिले में कुल 40 विभाग संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति के प्रयास किये जा रहे है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विश्राम भवन की भूमि पर अतिक्रमण
[राजस्व]
16. ( क्र. 809 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर परिषद पृथ्वीपुर तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में तालाब के सामने विश्राम भवन की भूमि खसरा नम्बर 2139/2 कुल रकवा 0.624 हेक्टर के अंश भाग 0.080 आरे पर अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमणकर्ता का नाम बतायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0043/अ-68/2022-23 दर्ज कर 5000/- अर्थदण्ड आरोपित कर बेदखल किया गया था? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध मात्र कागजी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गई न तो भवन गिराया गया और न ही नियमानुसार सिविल जेल की कार्यवाही की गई ऐसा क्यों? (घ) कब-तक दोषी अधिकारी कर्मचारी सहित अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। श्री राजेश साहू तनय धनीराम साहू निवासी पृथ्वीपुर। (ख) जी हाँ। न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0043/अ-68/2022-23 में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर बेदखली आदेश जारी किया गया। (ग) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
परिवहन अधिकारी/कर्मचारियों की जांच उपरान्त कार्यवाही
[परिवहन]
17. ( क्र. 846 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के परिवहन कार्यालय में कितने पद परिवहन अधिकारी सहित स्वीकृत हैं विवरण देते हुये बतावें कि इनमें से परिवहन अधिकारी सहित कार्यरत कर्मचारियों की कार्य अवधि कितने वर्ष एवं माह की हो चुकी है विवरण पद नाम सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य अवधि एक ही कार्यालय में अगर तीन वर्ष से ज्यादा हो चुकी है तो इनके हटाये जाने बाबत् सामान्य प्रशासन विभाग के क्या निर्देश हैं निर्देश की प्रति देते हुए बतावें कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों के हटाये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे अगर परिवहन अधिकारी को रीवा में पदस्थ हुये पांच वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जो अत्यन्त विवादित है तो क्या इनको हटाने के आदेश देंगे बतायें, नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन न कर व्यक्तिगत हितपूर्ति करते हुये अवैध वाहनों पर कार्यवाही न कर शासन को राजस्व की क्षति पहुँचायी जा रही है इसके लिये इन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे साथ ही इनको अन्यत्र हटाये जाने बाबत् क्या निर्देश देंगे?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा में परिवहन अधिकारी सहित कुल 31 पद स्वीकृत है तथा कार्यावधि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष नियत एक निश्िचत समयावधि के लिए स्थानांतरण नीति के अंतर्गत कुछ प्रतिशत तक कर्मचारियों के स्थानांतरण के निर्देश जारी किये जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए जारी स्थानांतरण नीति की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। उक्त निर्देशों में शासन द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के हटाये जाने हेतु किसी निश्िचत समय-सीमा की अनिवार्यता विनिश्चित नहीं की गयी है, अतः पृथक से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) यह कहना सही नहीं है कि प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन न कर व्यक्तिगत हितपूर्ति करते हुये अवैध वाहनों पर कार्यवाही न कर शासन को राजस्व की क्षति पहुँचायी जा रही है। गत 03 वर्षों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा द्वारा नियम विरूद्ध संचालित वाहनों पर की गई कार्यवाही का वर्षवार पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' ''द'' एवं ''ई'' अनुसार है। अतः पृथक से कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मछुआरों को नदी के पट्टे का प्रदाय
[राजस्व]
18. ( क्र. 889 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा क्षेत्र में पहले मछुआरों को तरबूज़ा तथा ख़रबूज़ा की खेती करने के लिए नदियों में पट्टे प्रदान किए जाते थे जिसे बंद कर दिया गया है? (ख) क्या सरकार जीवन यापन के लिये तरबूज़ा तथा ख़रबूज़ा की खेती नहीं कर पा रहे हैं मछुआरों को नदियों में पट्टा देकर उनका संरक्षण करेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक-5 सिवाय स्त्रोतों से विविध राजस्व की वसूली से संबंधित है। प्रश्न अनुसार मछुवारों के लिये पृथक से प्रावधान नहीं रहे है। (ख) वर्तमान में शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 893 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे (श्री रामनिवास रावत) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्ष सितम्बर माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में अनेक घोषणाएं की गई थी जिसमें प्रमुख घोषणा (1) अतिथि शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। (2) वर्ग-1 में 9 हजार की जगह अब 18 हजार, वर्ग-2 में 7 हजार की जगह अब 14 हजार, वर्ग-3 में 5 हजार की जगह अब 10 हजार मानदेय मिलेगा। (3) अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे एक साल का होगा। (4) शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षिकों को 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। (5) उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। (6) महीने की निश्िचत तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगी। (7) पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। (ख) क्या सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई उपरोक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है। यदि हाँ तो उपरोक्त घोषणाओं में से किन-किन घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है? (ग) सभी घोषणाओं को कितने समय में पूरा किया जाएगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभाग अंतर्गत निर्मित छपरा जलाशय
[जल संसाधन]
20. ( क्र. 916 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छपरा जलाशय एवं उसकी कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण कितने क्षेत्र की सिंचाई हेतु कितनी लागत से कब किया गया? बिंदुवार जानकारी देवें? (ख) वर्तमान समय में इससे कितनी सिंचाई हो रही है क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मार्बल खदानों द्वारा अपना बेस्ट मटेरियल इस जलाशय के कैचमेंट एरिया में डंप करने से इसकी जल भंडारण क्षमता समाप्त हो चुकी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो क्या विभाग इस जलाशय को पुनर्जीवित करने हेतु कोई कार्ययोजना बनावेगा? यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में पूर्व में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 647, बैठक दिनांक 21.02.2019, प्रश्न क्रमांक 921, बैठक दिनांक 11.07.2019 एवं प्रश्न क्रमांक 998, बैठक दिनांक 27.07.2022 के उत्तर में दोषी मार्बल खदान संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था? किस पर क्या कार्यवाही की गई? किसी पर कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती अनुमति के नाम से ठगी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
21. ( क्र. 973 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 04 वर्षों में महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकाल होने वाली भस्मारती में श्रद्धालुओं के साथ ठगी के कितने मामले सामने आये है? प्रशासक द्वारा उपरोक्त अवधि में कितनी FIR दर्ज कराई गई है? प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रतिदिन कुल कितनी भस्मारती की परमिशन प्रशासक कार्यालय द्वारा जारी की जाती है? इनमें से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति, न्यायिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक संगठन के पदाधिकारियों को प्रोटोकॉल अनुसार कितनी भस्मारती कराये जाने का कोटा निर्धारित है? संबंधित निर्धारित कोटे की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) क्या शीघ्र दर्शन के नाम से महाकाल समिति द्वारा प्रति श्रद्धालु 250 रूपये लिये जाते है? यदि हाँ तो क्या समिति द्वारा श्रद्धालुओं से 250 रूपये प्रतिव्यक्ति लिये जाने के उपरांत बाबा महाकालेश्वर का लड्डू प्रसाद नि:शुल्क दिया जाता है? यदि नहीं, तो शासन द्वारा तिरूपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर व्यवस्था के अनुरूप श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादी क्यों नहीं दिया जा रहा है? सकारण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या यह सही है कि, पूर्व में उज्जैन महाकॉल भस्मारती, नि:शुल्क होती थी? यदि हाँ, तो भस्मारती स:शुल्क करने के बाद लगातार ठगी एवं मारपीट के मामले सामने आ रहे है? इस कारण महाकाल मंदिर की छवि पूरे विश्व में धुमिल हो रही है। क्या शासन पूर्व की तरह भस्मारती नि:शुल्क कर, ठगी एवं श्रद्धालुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर रोक लगायेगा? यदि हाँ तो कब-तक समय-सीमा बतावें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विगत 04 वर्षों में श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रात: काल होने वाली भस्मारती में श्रद्धालुओं के साथ ठगी के 07 मामले सामने आये है। प्रशासक द्वारा विगत 04 वर्षों में 07 एफ.आय.आर. दर्ज करायी गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रतिदिन कुल 1823 भस्मारती की परमिशन प्रशासक कार्यालय द्वारा जारी की जाती है जिसके अन्तर्गत प्रोटोकॉल व्यवस्था के माध्यम से भस्मारती पंजीयन कराए जाने का कोटा निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) श्री महाकालेश्वर मंदिर में शीघ्र दर्शन व्यवस्था दिनांक 23/07/1997 से प्रारंभ की गई थी, उक्त दिनांक से ही शीघ्र दर्शन की व्यवस्था प्रचलित है। शीघ्र दर्शन व्यवस्था के अन्तर्गत श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा अनुसार शीघ्र दर्शन करने के लिए 250/- प्रति श्रद्धालु के मान से भेंट राशि प्रदान कर उक्त सुविधा का लाभ ले सकते है। शीघ्र दर्शन टिकटधारी श्रद्धालुओं को नि:शुल्क लड्डू प्रसाद उपलब्ध नहीं कराया जाता है। (घ) जी हाँ। महाकालेश्वर मंदिर में दिनांक 22/03/2017 के पूर्व भस्मारती पंजीयन की व्यवस्था नि:शुल्क थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 22/03/2017 के बिन्दु क्रमांक 12 में पारित निर्णय अनुसार ऑनलाईन भस्मारती पंजीयन हेतु 100/- रूपये प्रति श्रद्धालु के मान से भेंट राशि निर्धारित की गई। बैठक दिनांक 03 सितम्बर 2021 के बिन्दु क्रमांक 23 में पारित निर्णय अनुसार प्रोटोकॉल, पुजारी, पुरोहित, ऑनलाईन के माध्यम से आगंतुक श्रद्धालुओं को 200/- प्रति श्रद्धालु भेंट राशि निर्धारित है। वर्तमान में भी श्रीमहाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन ऑफलाईन के माध्यम से 300 श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भस्मारती अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्रोटोकॉल पुजारी, पुरोहित ऑनलाईन के माध्यम से आगंतुक श्रद्धालुओं को 200/- रूपये प्रति श्रद्धालु के मान से भेंट राशि प्रदाय कर भस्मारती में सम्मिलित होने की व्यवस्था प्रचलित है। भस्मारती सशुल्क करने के उपरांत विगत 04 वर्षों में 07 ठगी के मामले सामने आए, मारपीट का कोई मामला सामने नहीं आया। आगंतुक समस्त श्रद्धालुओं को ससम्मान दर्शन कराए जाते है, किसी भी श्रद्धालु के साथ दुव्यर्वहार नहीं किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 13 जून 2022 से चलित भस्मारती दर्शन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, ऐसे श्रद्धालु जो सीधे मंदिर पहुंचते है अथवा अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन समस्त श्रद्धालुओं को प्रतिदिन नि:शुल्क चलित भस्मारती दर्शन के अन्तर्गत दर्शन कराए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि का विक्रय
[राजस्व]
22. ( क्र. 1093 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को अपनी भूमि विक्रय किये जाने हेतु प्रशासन में किस स्तर के अधिकारी से विक्रय अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, इस वर्ग के व्यक्तियों को विक्रय अनुमति प्रदान किये जाने अथवा निरस्त किये जाने हेतु किन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है? अनुमति प्रदान करने व निरस्त करने संबंधी शासकीय दिशानिर्देशों की प्रति प्रदान करें। (ख) बैतूल जिले में प्रत्येक तहसील में कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को पिछले 10 वर्षों में भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई? जारी अनुमति पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) बैतूल जिले के प्रत्येक तहसील में पिछले 10 वषों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि बंधक रखकर ऋण लेने की अनुमति कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर बैतूल द्वारा प्रदान की गई एवं कितने व्यक्तियों की अनुमति निरस्त की गई।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 165 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) कलेक्टर बैतूल द्वारा समय-समय पर जारी कार्य विभाजन आदेश के अनुसरण में न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल से विगत 10 वर्ष (2013-14 से 2022-23 तक) में कुल 25 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, इन प्रकरणों में जारी अनुमति आदेशों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) बैतूल जिले में कलेक्टर न्यायालय से विगत 10 वर्षों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 03 व्यक्तियों को भूमि बंधक रखने की अनुमति दी गई तथा 37 व्यक्तियों के भूमि बंधक रखने की अनुमति के आवेदन पत्र निरस्त किए गए। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा उक्त अवधि में कुल 170 प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि बंधक रखकर ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गई है एवं 32 प्रकरणों में अनुमति के आवेदन अमान्य किये गये है। तत्संबंधी वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार।
हेल्पलाईन शिकायत पर की गयी कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 1142 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी एम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 23791354 दिनांक 18/08/2023 जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पताल/डिपो में दवाओं की उपलब्धता सम्बंधी प्रारूप अंतर्गत क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय इन्दौर में विगत 20 वर्षों से पदस्थ स्टोर कीपर द्वारा की गयी अनियमिताओं एवं चौथ वसूली के संबंध में शिकायत की गयी थी? (ख) क्या पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी अनुसार दिनांक 14 सितम्बर 2023 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में उक्त शिकायत (L3) स्तर के अधिकारी के पास लंबित है इतने लम्बे समय तक जन शिकायत के निराकरण नहीं करने के क्या नियम संगत कारण हैं प्रकरण लंबित रखने वाले दोषी अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी समय-सीमा बतावें? (ग) क्या सी एम हेल्पलाइन जैसे महत्वपूर्ण जनशिकायत निवारण पोर्टल का उपहास कर गंभीरतापूर्वक त्वरित कार्यवाही नहीं करते हुए शिकायत में उल्लेखित उक्त स्टोर कीपर की ऊपर तक सांठगांठ/मिलीभगत के कारण प्रश्न दिनांक तक संबंधितों द्वारा उक्त स्टोर कीपर को निलंबित कर जांच नहीं की जा रही है क्यों? (घ) क्या शासन/विभाग जनशिकायत निवारण हेतु सी एम हेल्पलाइन की विश्वसनीयता सुनिश्चत करते हुए उपरोक्त प्रकरण पर समय-सीमा में शिकायत का निराकरण करेगा, यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 28.08.2023, 06.09.2023 को जारी किये गये थे। उत्तर प्राप्त नहीं होने से प्रकरण लंबित रहा तथा वर्तमान में निराकरण कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। गठित कमेटी के अनुसार जांच उपरांत शिकायत निराधार पाई गई है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वान सुजारा नहर से पानी प्रदाय
[जल संसाधन]
24. ( क्र. 1195 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बानसुजारा नहर योजना से ग्राम देवीनगर, डगरूवा, जिनागढ़, छारकी जटेरा, बलवंतपुरा, सिजौरा, खजवाई, सुजानपुरा, भिलौनी, वनयानी, सरकनपुर, भितरवार, मझगवां, हीरापुर नज.सकरनपुर, लुटेरा, गणेशपुरा, प्रतापपुरा, डुम्बार, चंइली, दुर्गानगर, झिनगवां, वैसा, राजनगर, वैसाऊगढ़ करमासन, लड़वारी, अहार, कछिया खेरा, नारायणपुर, वावा खेरा, डूड़ा खेरा आदि के किसानों को बानसुजारा की नहर से वंचित रखा गया है क्या इन ग्रामों में बानसुजारा की नहर का पानी दिया जावेगा यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या वर्णित ग्रामों के किसान बानसुजारा की नहर नहीं होने से परेशान हो रहे है और लगभग 30-35 ग्राम उक्त योजना से वंचित रह गये है क्या इन किसानों की खेती लाभ का धंधा बने और किसान खुशहाल किये जाने हेतु उक्त ग्रामों को बान सुजारा की नहर जोड़ने की सौगात दिये जाने हेतु कोई पहल या विचार किया जा रहा है या विभाग द्वारा कोई डी.पी.आर. तैयार कराया गया या कोई सर्वे कराया गया शासन इस महत्वकांक्षा योजना से इन ग्रामों को बानसुजारा नहर योजना से कैसे जोड़ा जा सकता है? (ग) क्या खरगापुर विधानसभा के विकासखण्ड बल्देवगढ़ के उक्त ग्राम है इनकों बानसुजारा की नहर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल रहा है इस प्रकार की व्यवस्था से वंचित ग्रामों के किसानों में भारी आक्रोश है और बानसुजारा की नहर नहीं होने की वजह से इन ग्रामों के किसान मजदूरी करने हेतु पलायन करके बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं क्या इन किसानों के परिवारों का भला करने हेतु एवं पलायन रोके जाने हेतु जल संसाधन विभाग कोई ऐसी पहल करने पर विचार नहीं कर रहा है कि इन किसानों को बानसुजारा नहर योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाय क्या जल्दी से जल्दी इन ग्रामों को बानसुजारा नहर योजना से जोड़े जाने के आदेश प्रसारित किये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना से किसी भी ग्राम को सिंचाई सुविधा से वंचित नहीं किया गया है। अपितु डीपीआर अनुसार परियोजना 75,000 हेक्टेयर सैच्य क्षेत्र हेतु रूपांकित है। परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 280.80 मि.घ.मी.तथा जीवित जल भराव क्षमता 276.04 मि.घ.मी. है। उपलब्ध जीवित जल क्षमता में से 250 मि.घ.मी. जल का उपयोग सिंचाई हेतु, टीकमगढ़ जिले के 201 ग्रामों को पेयजल हेतु 10 मि.घ.मी. एवं छतरपुर जिले के 120 ग्रामों को पेयजल हेतु 05.77 मि.घ.मी. आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार परियोजना में वाष्पीकरण एवं पर्यावरणीय बहाव हेतु 15 मि.घ.मी. एवं अनुपयोगी जल की मात्रा 04.76 मि.घ.मी. है, जो कि मछली पालन एवं अन्य निस्तार के उपयोग में आता है। प्रश्नांश में उल्लेखित ग्रामों में से 05 ग्रामों में बानसुजारा परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाना प्रतिवेदित है। 05 ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। परियोजना में उपलब्ध जल का समूचित उपयोग कर लिए जाने तथा अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य उल्लेखित ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
शिक्षक नियुक्ति की जांच
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 1198 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के अर्न्तगत शा.प्रा. शाला गुजरायतन (संकुल केन्द्र) अजनौर में पदस्थ शिक्षक श्री ऊदल सिंह लोधी के नियुक्ति आदेश किस दिनांक को जारी हुये थे? (ख) क्या इनकी नियुक्ति फर्जी अंक सूची के आधार पर होने की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो क्या शिकायत की जांच की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उपरोक्त शिक्षक की तीन संतान है जिसकी जानकारी समग्र पोर्टल के समग्र परिवार कार्ड में दर्ज हैं? (घ) क्या सरकार उपरोक्त शिक्षक द्वारा फर्जी अंकसूची के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने और तीन संतानें दो से अधिक जीवित संतान होने की जांच कराकर नियमानुसार सेवा से पृथक करने की कार्यवाही करेंगे क्या?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नांश में वर्णित शिक्षक की प्रथम नियुक्ति गुरूजी के पद पर की गई, जिसका नियुक्ति आदेश दिनांक 29.08.1998 को जारी किया गया था। (ख) जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिकायत की जाँच कराई गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2022 अनुसार संबंधित द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा जिस विद्यालय से दी गई हैं उस विद्यालय द्वारा पुष्टि की गई हैं। 10वीं, 12वीं एवं डी.एल.एड. की अंकसूचियाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजकर पुष्टि कराई जा रही हैं। (ग) जी हाँ। (घ) प्रकरण संयुक्त संचालक सागर को जाँच हेतु भेजा गया हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
अवैध रूप से शासकीय धन का आहरण
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 1220 ) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2023 तक प्रत्येक विकासखण्ड में अवैध रूप से शासकीय धन एवं शिक्षकों के जी.पी.एफ. अन्य स्वत्वों का आहरण कर गबन किया गया हैं क्या यह जांच में सही पाया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अवधि में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रखने एवं भ्रष्टाचार में संलग्न होने के कारण उक्त अनियमिततायें जांच में सही पाई गई है। क्या संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (ग) उक्त अवधि में विकासखण्डवार कुल कितनी राशि का आहरण हुआ तथा कितनी राशि कूट रचित दस्तावेजों से आहरित की गई विवरण दें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) कोष एवं लेखा ग्वालियर के जांच प्रतिवेदन अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकार) भिण्ड, लहार एवं मेंहगांव अंतर्गत शासकीय धन के संदिग्ध भुगतान किया जाना पाया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के दोषी होने जैसा उल्लेख नहीं है। संदिग्ध भुगतान के लिए विकासखण्ड भिण्ड के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। विकासखण्ड लहार में दोषी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। विकासखण्ड मेंहगांव में दोषी कर्मचारी श्री सवेन्द्र प्रताप सिंह सहा. ग्रेड़ 03 के विरुद्ध पुलिस थाना मेंहगांव में दिनांक 29.12.2023 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। (ग) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भिण्ड में उक्त अवधि में कुल राशि रूपये 47,11,61,47,696/- (रुपये सैंतालीस अरब ग्यारह करोड़ इक्कसठ लाख सैंतालीस हजार छ: सौ छियानवे मात्र) का आहरण किया गया है तथा राशि रुपये 2,22,46,204/- (रुपये दो करोड़ बाईस लाख छियालीस हजार दो सौ चार मात्र) कूट रचित पाई गई है। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लहार में उक्त अवधि में कुल राशि रूपये 4, 01, 95,60,198/- रुपये चार अरब एक करोड़ पिच्यानवे लाख साठ हजार एक सौ अट्ठानवे मात्र) का आहरण किया गया है तथा राशि रुपये 8,82,800/- (रुपये आठ लाख बयासी हजार आठ सौ मात्र) कूट रचित पाई गई है। कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहगांव में उक्त अवधि में कुल राशि रूपये 4,74,93,77,645/- (रुपये चार अरब चौहत्तर करोड़ तिरानवे लाख सतहत्तर हजार छः सौ पैंतालीस मात्र) का आहरण किया गया है तथा राशि रुपये 76,76,205/- (रुपये छिहत्तर लाख छिहत्तर हजार दो सौ पांच मात्र) कूट रचित पाई गई है।
मंदिर का नवीनीकरण
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
27. ( क्र. 1264 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैंट विधानसभा के अंतर्गत अधारताल स्थित प्राचीन पंचमठा मंदिर में नवीनीकरण के लिए क्या योजना है? (ख) अगर कोई योजना बनकर तैयार हैं, तो कृपया जानकारी दें? (ग) अगर कोई भी योजना नहीं बनी हुई है तो यह योजना कब तक बनेगी? कृपया समय-सीमा बतावें?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 1265 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय स्कूल हैं, कृपया संख्या बताएं? (ख) प्राथमिक माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का नाम एवं स्थान सहित विवरण दें? (ग) क्या इन स्कूलों में टॉयलेट्स एवं बाउण्ड्रीवॉल पूर्ण है? (घ) अगर नहीं है तो कब तक पूर्ण हो पाएंगे?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (घ) बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तथा शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बैराज निर्माण
[जल संसाधन]
29. ( क्र. 1271 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक कितने लागत के बेराज स्वीकृत किये गये ग्रामवार सूची उसमें कितने पूर्ण हो चुके हैं? (ख) स्वीकृत बेराज में कितने अपूर्ण है अपूर्ण का कारण यदि अपूर्ण है तो कौन दोषी है उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) अपूर्ण बेराज कब तक पूर्ण होंगे कितने बेराज क्षतिग्रस्त हुए क्या इनकी जांच की गई है यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी, एजेन्सी पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो किस कारण से कार्यवाही लंबित है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 07 बैराजों के कार्य प्रगतिरत है एवं 02 बैराजों के लिए अनुबंध की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। प्राप्त जानकारी अनुसार कोई भी बैराज क्षतिग्रस्त नहीं होने से किसी अधिकारी अथवा एजेंसी पर कार्यवाही किए जाने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अस्पताल का संचालन
[चिकित्सा शिक्षा]
30. ( क्र. 1286 ) श्री अजय विश्नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने क्रमांक/0024/0001 दिनांक 02.01.2023 के पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जबलपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, सुपर स्पेस्लिटी अस्पताल और कैंसर अस्पताल की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित किया है? यदि हाँ तो कृपया पत्र पर अब तक की गयी कार्यवाही की जानकारी देने का कष्ट करें? (ख) क्या शासन उक्त तीनों अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करेगा यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या शासन सुनिश्िचत करेगा कि कैंसर के मरीजों के लिये आवश्यक वार्ड की संख्या कम नहीं की जायेगी? (घ) क्या शासन यह सुनिश्िचत करेगा कि कैंसर के ईलाज के लिये आवश्यक जिन मशीनों का पैसा उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक खरीदी नहीं गई है, उन्हें शीघ्र खरीद लिया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
कर्मचारी/अधिकारी को पदनाम का लाभ
[परिवहन]
31. ( क्र. 1314 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में पदनाम का लाभ दिये जाने की क्या नीति एवं आदेश हैं? (ख) विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जो आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक पद पर पदस्थ हैं जो पदनाम लाभ की पात्रता की श्रेणी में आते हैं परन्तु वर्ष 2010 एवं 2013 के पश्चात भी इस लाभ से वंचित रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार पदनाम की पात्रता रखने वाले कर्मचारी/अधिकारी को लाभ दिया जावेगा, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) परिवहन विभाग में पदनाम का लाभ दिये जाने संबंधी कोई नीति एवं आदेश नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
धार्मिक मेलों के आयोजन पर आवंटित की गयी राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
32. ( क्र. 1317 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के एकमात्र हिल स्टेशन पर लगने वाले महाशिवरात्री मेले एवं विश्वप्रसिद्धी नागद्धारी मेले के लिये सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि प्रदान की जाती हैं यदि हाँ तो बतायें। (ख) पचमढ़ी महादेव मेला समिति का कानूनी दर्जा क्या हैं। (ग) महादेव मेला समिति द्वारा विगत 10 वर्षों में क्या–क्या आय व्यय किया गया? (ख) महादेव मेला समिति पचमढ़ी में कितने स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कितने हितधारक हैं उनका विवरण प्रदान करे यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि व हितधारक नहीं हैं तो क्यों।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। महादेव मेला समिति को सरकार के द्वारा प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:- (1) महाशिवरात्रि 2016 राशि रू 10.00 लाख चेक क्र. 677754, (2) नागद्धारी मेला 2016 राशि रू 20.00 लाख चेक क्र. 677771, (3) महाशिवरात्रि 2017 राशि रू 5.00 लाख चेक क्र. 677791, (4) नागद्धारी मेला 2017 राशि रू 15.00 लाख चेक क्र. 904555। (ख) महादेव मेला संस्था/ट्रस्ट का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीयन नं.631 (3) 22 मार्च 2017 संस्था/ट्रस्ट का आयकर पंजीयन नं. AAFAM9213M, 22 मार्च 2017 द्वारा किया गया है। (ग) महादेव मेला समिति द्वारा विगत दस वर्षों का आय-व्यय केश बुक अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है। (घ) महादेव मेला समिति में 07 अशासकीय सदस्य को परामर्शदात्री समिति का गठन कर जोड़ा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है।
भूमि इन्द्राज दुरूस्ती में किसानों को परेशान किया जाना
[राजस्व]
33. ( क्र. 1450 ) श्री हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक अशोकनगर जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं एवं कितने पद किन-किन कारणों से कब से रिक्त है? तहसीलदार के अनेक पद रिक्त रहने से क्षेत्र में राजस्व कार्य बाधित हो रहे हैं तथा किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं? प्रश्न दिनांक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर से क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) अशोक नगर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामी की भूमि पर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु तथा नामान्तरण, बंटवारा एवं सीमांकन किये जाने के कितने आवेदन कब से प्रस्तुत हैं इन प्रस्तुत आवेदनों में से कितने कुल निराकृत किये गये हैं कितने आवेदन कब से किस कारण लंबित है जिसे की प्रत्येक तहसीलवार, नायब तहसीलदारवार प्राप्त आवेदनों की पृथक-पृथक मदवार जानकारी देवें। क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आवेदनों का निराकरण नहीं करते हुए अकारण परेशान किया जा रहा है? किसान व आमजन की सुविधा हेतु उक्त सभी आवेदनों का निराकरण समयावधि में शीघ्र किये जाने बाबत् शासन कोई कार्यवाही करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अशोकनगर जिले की 08 तहसीलों के लिए 08 तहसीलदार, 02 अतिरिक्त तहसीलदार एवं 16 नायब तहसीलदार के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरूद्ध पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार अधिकारी पदस्थ है। जी नहीं। लोक सेवा आयोग को समय-समय पर मांग पत्र भेजा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) अशोक नगर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामी की भूमि पर इन्द्राज दुरुस्ती के प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार एवं समस्त तहसीलों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदनों का निराकरण करते हुए अकारण परेशान नहीं किया जा रहा है। किसान व आमजन की सुविधा हेतु सभी आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा दिनांक 15/01/2024 से 29/02/2024 के मध्य पूरे प्रदेश में राजस्व महा अभियान संचालित किया जा रहा है।
शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय का निर्माण कार्य
[चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 1483 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की निर्माण की लागत क्या है? अभी तक इस निर्माण लागत के अनुसार कितने कार्य पूर्ण कराये जा चुके है और कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी से अवगत कराये। (ख) शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) छिंदवाड़ा की स्वीकृति के समय सम्पूर्ण मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं उपकरणों के क्रय हेतु तात्कालिक सरकार द्वारा वर्ष 2018-2019 में कितना बजट निर्धारित किया गया था और कितना बजट प्रदान किया गया था? क्या तात्कालिक सरकार द्वारा निर्धारित किये गये बजट के अनुसार वर्तमान सरकार द्वारा कार्य कराये गये हैं या कार्य कराये जा रहे हैं या निर्धारित बजट में कटौती कर दी गई है और राशि को अन्य कार्य हेतु स्थानांतरित कर दिया गया है? यदि बजट में कटौती की गई तो कटौती करने का क्या औचित था और कितनी राशि कटौती कर किस कार्य हेतु स्थानांतरित की गई है? सरकार द्वारा कितना बजट वर्तमान में आवंटित किया जाना शेष है शेष बजट राशि को कब तक प्रदान कर दिया जायेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा का सम्पूर्ण निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2019 को पूर्ण किया जा चुका हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एक ही पद पर नियमों एवं वेतन भुगतानों की विसंगति
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 1516 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश क्र.सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22.07.2023 के अन्तर्गत म.प्र. में कितने सहायक वार्डनों को नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण करते हुए,33100 रूपये का भुगतान किया जा रहा है? कितने सहायक वार्डन वंचित है? संख्या देते हुए सभी के प्रथम नियुक्ति आदेश एवं 01.08.2023 से देय नवीन पारिश्रमिक भुगतान की प्रतियां देवें। (ख) क्या प्रदेश में बालक छात्रावास के 66 सहायक वार्डनों को क्या प्रश्नांश (क) के आदेश अनुसार 33100 रूपये का भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सभी की वेतन स्लीप एवं प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रतियां उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो ऐसे कितने सहायक वार्डन हैं जिन्हें राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेशानुसार 33100 रूपये प्रतिमाह नहीं दिये जा रहे है? पूर्ण अभिलेख देवें। (ग) RSK भोपाल ने दि. 03.08.2022 को स्थापना शाखा के पत्र क्र.4601 में उल्लेखित किया है कि, वेतन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, उन्हें वेतन भुगतान से वंचित किया जाना न्याय संगत नहीं होगा तो क्या कारण है कि, उज्जैन जिले में मा.उच्च न्यायालय इंदौर में विचाराधीन प्रकरण क्र.5011/2021 एवं 10405/2021 होने के उपरांत सहायक वार्डन करण शर्मा का वेतन कम किया गया है? दोनों न्यायिक प्रकरणों की जिला शिक्षा केन्द्र जिला उज्जैन में उपलब्ध सम्पूर्ण नियम, उपनियम सहित देवें। (घ) उज्जैन जिले में जिला नियुक्ति समिति द्वारा संचालित छात्रावासों में कितने सहायक वार्डन किन नियमों के आधार पर कब से रखे गये है? संबंधित सभी अभिलेखों की प्रति देवें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं बालिका छात्रावास में संविदा पर कार्यरत 458 सहायक वार्डनों को पुनरीक्षित एकजाई मासिक परिलब्धियां राशि रूपये 33100/- माह अगस्त 2023 से दिया जा रहा है। वंचित की जानकारी निरंक है। उक्त सहायक वार्डनों की प्रथम नियुक्ति आदेश तथा 01.08.2023 से देय नवीन पारिश्रमिक भुगतान की प्रतियां 52 जिलों से एकत्र की जा रही है। (ख) जी नहीं। (बालक छात्रावास में कार्यरत सहायक वार्डन जो पूर्व में आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत कार्यरत थे एवं वर्तमान में कार्यरत है, को मानदेय की पात्रता राशि रूपये 9815/- का भुगतान किया जा रहा है।) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं बालिका छात्रावास में संविदा में कार्यरत सहायक वार्डनों को ही राशि रूपये 33100/- प्रतिमाह मानदेय की पात्रता है (बालक छात्रावास में कार्यरत सहायक वार्डन जो पूर्व में आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र योजना के तहत कार्यरत थे, को पात्रता नहीं है।) (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 4601 दिनांक 03/08/2022 का संबंध मुरैना जिले में कार्यरत उप यंत्रियों से है जिसमें कर्मचारियों को उपस्थिति दिनांक से नियमानुसार भुगतान वेतन किये जाने का लेख किया गया था। श्री करण शर्मा जो पूर्व में आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द (आर.एस.टी.सी) योजना अंतर्गत कार्यरत होकर वर्तमान में बालक छात्रावास में सहायक वार्डन के पद पर कार्यरत है, को निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। जिला उज्जैन का प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी/5011/2021 एवं 10405/2021 माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विचाराधीन है। जो जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन के पत्र क्रमांक 827 दिनांक 8/06/2021 के द्वारा सहायक वार्डन श्री करण शर्मा को पद से हटाने पर उद्भूत हुआ है। श्री करण शर्मा की सेवायें आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.सी) में निश्िचत मानदेय राशि रूपये 9815/- पर दिनांक 31/03/2017 तक के लिये थीं। श्री करण शर्मा को निर्धारित निश्िचत मानदेय राशि रूपये 9815/- से अधिक भुगतान की गयी मानदेय राशि रूपये 15570/- की पात्रता नहीं होने से वसूली की गई है। श्री करण शर्मा का मानदेय कम नहीं किया गया है। न्यायालीन प्रकरण की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 पर है।
कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना
[जल संसाधन]
36. ( क्र. 1584 ) श्री हेमंत कटारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में अटेर विधानसभा क्षेत्र को सिंचाई सुविधा हेतु कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति वर्ष कार्य की प्रशासकीय वित्तीय लागत कार्य पर किया गया व्यय तथा उक्त व्यय से क्या कार्य कराये गये। (ख) क्या इतने वर्षों बाद भी उक्त सिंचाई योजना को चालू नहीं किया गया है योजना चालू होने के लिये राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करेगी। (ग) क्या पूर्व में हजारों करोड़ की राशि मटेरियल क्रय के नाम पर की जाकर मौके पर कोई मटेरियल नहीं होने के लिये दोषियों के विरूद्ध राशि दुरूपयोग पर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ तो कब तक। (घ) किसानों के हित में कन्हैरा उद्वहन सिंचाई योजना को पुन: नये स्तर से पुनरीक्षित कर कब तक स्वीकृति दी जाकर कार्य कराया जावेगा।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन के आदेश दिनांक 05.10.2023 को राशि रू.152.65 करोड़ की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में परियोजना का कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जाना प्रतिवेदित है। (ग) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में क्रय मटेरियल साईट पर उपलब्ध होने से किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं होना प्रतिवेदित है। किसी अधिकारी पर कार्यवाही किए जाने की स्थिति नहीं है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।
शिक्षकों के पदों की वृद्धि एवं भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 1618 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2023 तक की उच्च.मा. शिक्षक वर्ग-1 में कितने पद रिक्त हैं? म.प्र. में पहली बार शिक्षक भर्ती 2023 में दो-दो परीक्षाएं कराई गई क्यों? (ख) दिसम्बर 2023 में सीधी भर्ती के 5052 पद निकाले गये हैं। जबकि 1 दिसम्बर 2022 के राजपत्र के अनुसार 34789 पद रिक्त बतायें है। (ग) क्या शिक्षक भर्ती दिसम्बर 2023 की स्थिति में (उच्च.मा. शिक्षक वर्ग-1) के पदों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पदों में वृद्धि कब तक कर दी जावेगी दिसम्बर 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) :(क) दिसम्बर 2023 की स्थिति में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 7591 पद सीधी भर्ती के तथा 15,155 पद पदोन्नति के रिक्त है। भारत शासन द्वारा पात्रता परीक्षा की वैधता को आजीवन किये जाने के अनुक्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा का प्रावधान अधिसूचना दिनांक 01.12.2022 से किया गया है। अतः शिक्षक भर्ती 2023 में TET तथा चयन परीक्षा कराई गई। (ख) शिक्षक चयन परीक्षा में सीधी भर्ती के 7591 रिक्त पद विज्ञापित किये गये है। राजपत्र में कुल स्वीकृत पदों का उल्लेख है, रिक्त पदों का नहीं। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
38. ( क्र. 1621 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दूधी नदी जलाशय परियोजना का प्रोजेक्ट क्या है? सम्पूर्ण प्रोजेक्ट की छायाप्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित उपलब्ध करायें। (ख) दूधी नदी परियोजना का कार्य कब से प्रारंभ किया जाकर, कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? इस पूरी परियोजना को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, दूधी नदी जलाशय के अन्तर्गत परासिया विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम लाभांवित होंगे और उन ग्रामों की कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? (ग) दूधी नदी जलाशय परियोजना में परासिया विधानसभा क्षेत्र के जो गांव लाभांवित हो रहे है, उन गॉंवों में जो अन्य सिंचाई योजनायें प्रस्तावित थी, जिनके डीपीआर तैयार कर लिए गये थे और सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति हेतु अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया था,लाभांवित गॉंवों की ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं को विभाग द्वारा लंबित कर दिया गया है अधिकारियों से पूछने पर उनके द्वारा कहां जाता है कि दूधी नदी जलाशय परियोजना के कारण लाभांवित गॉंवों में प्रस्तावित अन्य सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही को विभागीय स्तर पर लंबित कर रोक दिया गया है। क्या इस प्रकार एक परियोजना के लिए अन्य सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक लगाया जाना उचित है? जिन अन्य सिंचाई योजनाओं को लंबित कर रोक लगाई गई है ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति पर रोक को कब तक हटाते हुये सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंचाई योजनाओं एवं जलाशय निर्माण की जानकारी
[जल संसाधन]
39. ( क्र. 1640 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही है एवं कितने जलाशयों का निर्माण किया गया है? इसमें विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत हैं और कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं या पूर्ण होना शेष हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ सहित पूरे देवास जिले में किस-किस स्थान पर स्टापडेम का निर्माण कार्य किया जा रहा है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के अंतर्गत कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनाएं विभाग के पास साध्य होकर विचाराधीन है? अद्धतन स्थिति सहित बताएं। क्या सिंचाई योजनाओं में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गढ़ खजुरिया तालाब का मरम्मत कार्य कर ऊंचाई बढ़ाने की भी कोई योजना है? यदि हाँ तो कब तक ऊंचाई बढ़ा दी जाएगी? क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के बुधासा तालाब के लिए पक्की नहर बनाने की कोई योजना है? यदि हाँ तो पक्की नहर का कार्य कब तक हो जावेगा? (घ) क्या शासन किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोई परियोजना निर्माणाधीन नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत साध्यता प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। प्रश्नांश में उल्लेखित खजुरिया तालाब जल संसाधन विभाग का नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान में बुधासा तालाब की नहरों का पक्कीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) किसी भी परियोजना की साध्यता उसके जलग्रहण क्षेत्र, जल भण्डारण क्षमता, डूब क्षेत्र एवं प्रति हेक्टेयर लागत पर निर्भर होती है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड नियमानुसार पाए जाने पर स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
[राजस्व]
40. ( क्र. 1646 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के क्या नियम एवं दिशा-निर्देश हैं? (ख) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन के कितने प्रकरण जिला स्तर से अपग्रेड होकर शासन स्तर पर लंबित हैं? (ग) सागर जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने प्रकरण पटवारी/तहसीलदार से पंजीकृत होकर अपग्रेड के लिए शासन स्तर पर लंबित हैं? विकासखण्डवार/विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित पंजीकृत किसानों का अपग्रेड न होने का क्या कारण है? शासन स्तर से कब तक पंजीकृत प्रकरण अपग्रेड होंगे?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कोचिंग संस्थानों द्वारा सफलता दिलाने के नाम पर फीस वसूली
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 1678 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल में प्रतियोगी परीक्षाओं जेईई मेंस, नीट, एंट्रेंस एग्जाम एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराने कितने प्राइवेट कोचिंग संस्थान/शैक्षणिक संस्थाएं कहां-कहां संचालित है? क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या कोचिंग संस्थानों द्वारा सफलता के दावों के नाम पर छात्र/छात्राओं से लाखों रुपयों की बड़ी रकम जमा कराई जाती है? यदि हाँ तो कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शासन द्वारा फीस का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ तो क्या-क्या? प्रत्येक परीक्षा हेतु पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोचिंग संस्थानों में अध्यनरत छात्र/छात्राओं द्वारा यदि तैयारी के मध्य कोचिंग संस्थान छोड़ जाता है तो क्या छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई फीस संस्था द्वारा वापस की जाती है? यदि हाँ तो कितने समय पश्चात? यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) कोचिंग संस्थानों से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।
खाद्य सामग्री घर-घर में परिवहन करने का पंजीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
42. ( क्र. 1764 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खाद्य सामग्री घर-घर में परिवहन के लिए जमेटो जैसी कितनी कम्पनियां वर्तमान में खाद्य विभाग में रजिस्टर्ड है इनके द्वारा प्रदेश के किन-किन शहरों में कार्य किया जा रहा है सूची उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रदेश में उक्त कम्पनियों के कुल कितने कर्मचारी खाद्य परिवहन हेतु किस-किस शहर में रजिस्टर्ड है क्या इनका रजिस्ट्रेशन और इनका रिकार्ड पुलिस में दर्ज है इनकी सूची मोबाइल नं. सहित उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित रजिस्टर्ड कर्मचारियों की सूची क्या शहर में सार्वजनिक की गयी है क्या सामान देते समय रेस्टोरेंट मालिक कम्पनियों के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/OTP चेक कर ग्राहक को डिलेवरी करने हेतु सामान देते है यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) संदर्भित प्रदेश में कम्पनी एवं कम्पनी के कर्मचारियों के खिलाफ किस-किस तरह की शिकायत कहाँ-कहाँ दर्ज की गयी है, शिकायतकर्ता का नाम की गयी कार्यवाही से अवगत कराये?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) खाद्य सामग्री घर-घर में परिवहन के लिए जमेटो जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय करने वाली कम्पनियों को FSSAI नई दिल्ली द्वारा संचालित FoSCoS ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल लायसेंस जारी किए जाते है। इस संबध में FSSAI नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। FoSCoS ऑनलाईन पोर्टल संबधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। सेंट्रल लायसेंस होने के कारण इस प्रशासन अन्तर्गत इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। (ख) सेंट्रल लायसेंस/केन्द्रीय अनुज्ञप्ति होने के कारण इस प्रशासन अन्तर्गत इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं होती है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इस संबध में गृह विभाग को इस प्रशासन के पत्र दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से जानकारी चाही गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के आलोक में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों से संबधित शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है।
डोकरिया-चापा बांध की स्वीकृति
[जल संसाधन]
43. ( क्र. 1782 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डोकरिया चापा नाले पर बांध बनाकर खरीफ में कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जावेगा? ऐसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बालाघाट जिले में प्रवास के दौरान दिनांक 15.04.2018 को की गई थी? (ख) यदि हाँ तो इस बांध के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक जारी कर दी जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.04.2018 को बालाघाट प्रवास के दौरान डोकरिया नाले पर बांध स्वीकृत किये जाने की घोषणा की गई थी। शासन के आदेश दिनांक 16.05.2018 द्वारा डोकरिया मध्यम परियोजना की साध्यता स्वीकृति प्रदान की गई है। मैदानी कार्यालयों में डीपीआर तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पार्वती परियोजना फतेहपुर रेसई में नवीन डेम का निर्माण
[जल संसाधन]
44. ( क्र. 1796 ) श्री मोहन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले कि नरसिंहगढ़ तहसील में पार्वती परियोजना फतेहपुर रेसई में नवीन डेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, स्वीकृत वर्ष एवं स्वीकृत राशि का ब्यौरा दें। (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त परियाजना में स्थानीय ग्रामीण किसानों को डेम निर्माण के डूब क्षेत्र में गई जमीन की मुआवजा राशि का वितरण किया गया है संबंधित किसान का नाम राशि,पता सहित बताए। (ग) क्या उक्त परियोजना में किसानों को दी गई मुआवजा राशि वितरण में राजगढ़ एवं समीपस्थ जिले में भिन्नता है? ब्यौरा दें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पार्वती नदी पर ग्राम फतेहपुर तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में पार्वती बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पार्वती परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के आदेश दिनांक 14/05/2018 द्वारा राशि रुपये 1815.54 करोड़ की प्रदान की गयी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र- अ'' अनुसार है। (ग) वस्तुस्थिति यह है कि पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील एवं सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के ग्राम डूब प्रभावित है। दोनों जिलों की कलेक्टर गाइड-लाइन दरें भिन्न होने के कारण मुआवजा वितरण राशि में भिन्नता होना प्रतिवेदित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र- ब'' अनुसार है।
धार मेडिकल कॉलेज की अद्यतन स्थिति
[चिकित्सा शिक्षा]
45. ( क्र. 1847 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार मेडिकल कॉलेज की कैबिनेट स्वीकृति होने पर क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस कालेज का भूमि पूजन किया था? (ख) यदि हाँ तो, क्या उक्त मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण हेतु वास्तुविद का चयन व डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा क्या वास्तुविद द्वारा निर्मित ड्राईंग व डिजाइन शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ तो डी.पी.आर. अनुसार कितनी धनराशि इस हेतु आवश्यक होगी? (ग) यदि नहीं, तो प्रकरण किस स्तर पर प्रचलित है तथा क्या डी.पी.आर. व ड्राईंग आदि के निर्माण किये जाने हेतु कोई समय-सीमा का निर्धारण है? यदि हाँ तो समयावधि से अवगत करवाते हुए इस कार्य की डी.पी.आर. कब तक निर्मित हो सकेगी? (घ) क्या डी.पी.आर. में आंकलित धनराशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति व धनराशि का आवंटन वर्ष 2024-25 के बजट में किया जा रहा है तथा क्या निर्माण एजेन्सी नियुक्ति संबंधी निविदा प्रक्रिया की जा रही है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला धार में स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय के लिये चिन्हांकित भूमि पर विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवॉल हेतु राशि रू. 296.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। समय-सीमा बाताया जाना संभव नहीं हैं। (घ) उत्तांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
ग्वालियर ग्रामीण में कराये गए कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]
46. ( क्र. 1852 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा ग्वालियर ग्रामीण में विगत 03 वर्षों में जनपद पंचायत मुरार की 65 तथा जनपद पंचायत घातिगाओं की 19 ग्राम पंचायतों में कराये गए स्वीकृत, अपूर्ण, पूर्ण कार्यों/परियोजनाओं की सूची स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि सहित उपलब्ध करावें? (ख) उक्त कार्यों/परियोजनाओं में से जो कार्य आज दिनांक तक अपूर्ण हैं उन कार्यों को पूर्ण किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रति उपलब्ध करावें? (ग) विभाग के अंतर्गत ग्वालियर में विगत 03 वर्षों से पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन सूची उपलब्ध करावें?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-स'' अनुसार है।
गुणवत्ताविहीन पेंच नहर कार्य
[जल संसाधन]
47. ( क्र. 1940 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के पेंच नहर संभाग-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक पदस्थ रहे प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्मित/निर्माणाधीन नहरों के लाईनिंग व अन्य कार्यों में विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों को दरकिनार कर व स्तरहीन निर्माण सामग्री का उपयोग कर वृहद स्तर में की गई अनियमितता व मजदूरों को निर्माण स्थल मिलने वाली सुविधा के अभाव के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अन्य संगठनों द्वारा शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच प्रदेश के लो.नि.वि. के प्रमुख अभियंता व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से कराई गई, जैसा की शिकायती पत्र में लिखा गया था? यदि नहीं,तो क्यों? क्या विभाग/शासन द्वारा उपरोक्त कार्यों की सूक्ष्म जांच प्रदेश के मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या प्रश्नांश ''क'' में वर्णित अवधि में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित एवं पेंच नहर की लाईनिंग कार्यों में वृहद मात्रा में तकनीकी व गुणवत्ता की अनियमितता करने की शिकायत होने के बावजूद भी इन्हें हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर का प्रभारी बना दिया है, जहां पर इनके द्वारा निर्माण कार्यों की समयानुसार प्रगति न करने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने असंतोष प्रकट किया है? यदि हाँ, तो क्या यह विभागीय नियमों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक उक्त प्रभार से पृथक किया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि मान.सदस्य का पत्र दिनांक 09.11.2020 कलेक्टर जिला सिवनी को उच्च स्तरीय जाँच का लेख करते हुए कलेक्टर जिला सिवनी के पत्र दिनांक 10.11.2020 शासन को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा सिवनी विधानसभा क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/क्षतिग्रस्त नहर कार्य की जाँच हेतु जाँच दल गठित किया गया। जाँच दल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 28.01.2021 को शासन को प्रेषित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 15.6.2021 द्वारा मुख्य अभियंता सिवनी से जानकारी/अभिमत चाहा गया। मुख्य अभियंता सिवनी के पत्र दिनांक 26.07.2021 एवं 05.08.2022 के माध्यम से 06 बिन्दुओं की जानकारी/अभिमत प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल को प्रेषित की जाना प्रतिवेदित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण की जाँच म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा गठित जाँच दल से कराई जा चुकी है। जी नहीं, मान. सदस्य द्वारा शिकायती पत्र में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जाँच कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु उच्च स्तरीय जाँच कराने का उल्लेख है। वर्तमान में मुख्य तकनीकी परीक्षक से जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश में वर्णित अवधि में पदस्थ रहे श्री राजकुमार भलावी के संबंध में भारतीय मजदूर संघ सिवनी द्वारा की गई शिकायत की जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। श्री राजकुमार भलावी प्रभारी कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध की गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए शासन के आदेश दिनांक 12.04.2023 द्वारा उन्हें पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना (चौरई) जिला-छिंदवाड़ा से हटाकर अन्यत्र संलग्न किया गया। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 28.07.2023 द्वारा श्री आर.के.भलावी सहायक यंत्री को प्रभारी कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार पूर्णतः अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है। वर्तमान में हिरन जल संसाधन में प्रभार के दौरान उनके विरूद्ध असंतोष व्याप्त होने जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित होने से उन्हें प्रभार से मुक्त करने जैसी स्थिति नहीं है।
सीएम राइस विद्यालय का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 1941 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितने सीएम राईस विद्यालय संचालित है एवं इनकी मरम्मत, सूक्ष्म लघु निर्माण व साज-सज्जा के लिए कितनी राशि, किस-किस मद से व्यय की गई व इसकी निर्माण एजेंसी कौन थी? क्या उपरोक्त निर्माण प्रकिया व निर्माण एजेंसी विभाग के नियमानुसार थी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या सिवनी जिले में विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों को अन्य संस्था में व गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए संलग्न किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इसके लिए शासन/विभाग से कोई अनुमति ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या संलग्नीकरण की शासन द्वारा अधिकतम निर्धारित समयावधि है? यदि हाँ, तो जिले में इस अवधि से अधिक समय तक कोई संलग्न है? यदि हाँ, तो उसका संलग्नीकरण कब तक समाप्त किया जावेगा? (ग) क्या सिवनी जिले की स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक कार्यरत है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इन्हें शिक्षक विहीन व स्वीकृत पद से कम पदस्थ शिक्षकोवाली शालाओं में पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सिवनी जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 02 सीएम राइज़ विद्यालय संचालित है, व्यय सम्बंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है, निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति थी। जी हाँ, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सिवनी जिले के 150 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन कम होने के कारण आरटीई के नार्म्स से अधिक शिक्षक कार्यरत हो गए हैं। जी हाँ, यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हरदा जिले में स्वीकृत बजट
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 1945 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासन द्वारा 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया है? (ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए है? उनकी जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण वर्तमान स्थिति क्या है एवं शेष बची हुई राशि का क्या किया गया है? जानकारी उपलब्ध करावें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला हरदा अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान/राज्य योजना/साक्षरता योजना/स्टार्स योजना मद अंतर्गत वर्षवार आय एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'अ' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार। (ग) जिला हरदा अंतर्गत कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' पर है। निर्माण कार्यों की अव्यतीत राशि आगामी वर्ष में स्पिल ओवर के रूप में उपयोग की जाती है।
स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
50. ( क्र. 1949 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के भगवत सहाय न्यूरोलोजी अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की संख्या बहुत ही कम है दिसम्बर 2023 की स्थिति में पद तथा पदस्थ डॉक्टरों की संख्या बताई जावे। (ख) क्या उक्त विभाग में वर्तमान में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण बेड की कमी महसूस की जाने से बेड बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। बेड बढ़ाने की स्वीकृति कब तक मिल जावेगी? (ग) क्या न्यूरोलॉजी विभाग ग्वालियर में उत्तरप्रदेश के झांसी, महोबा, उरई एवं राजस्थान के धौलपुर, भरतपुरा, कोटा तक के मरीज काफी संख्या में आते हैं। ओपीडी में वर्ष 2021 के मरीजों की संख्या 25600 एवं वर्ष 2022 में ओपीडी में मरीजों की संख्या 34699 हो गई पर्याप्त चिकित्सक नहीं होने पर इलाज करने में काफी परेशानी हो रही है। अतः कब तक पर्याप्त चिकित्सकों, स्टॉफ की व्यवस्था कर दी जावेगी? (घ) क्या वर्ष 2021 में मरीजों की संख्या 3048 हो गई एवं वर्ष 2022 में मरीजों की संख्या 3328 हो गई लेकिन बेड केवल चालीस ही है। क्या बेड बढ़ाने की कोई प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है यदि हाँ, तो जानकारी दी जावे।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। जयारोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर के भगवत सहाय न्यूरोलॉजी अस्पताल में दिसम्बर 2023 की स्थिति में पदस्थ चिकित्सकों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय सबंद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के भगवत सहाय न्यूरोलॉजी अस्पताल में 03 (तीन) डीएम रेजीडेंट डाक्टरों की पोस्टिंग की जा चुकी है। शेष 01 पद की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद भरने की सतत् प्रक्रिया होने से निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मरीजों के इलाज में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। (घ) जी नहीं। शेष जानकारी उत्तरांश ''ख'' अनुसार है।
बरगी को पूर्णकालिक तहसील का दर्जा
[राजस्व]
51. ( क्र. 1979 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर की बरगी को पूर्ण कालिक तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग को कब प्राप्त हुआ है? (ख) विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 139, दिनांक 20.12.22 के जबाव में मा. तत्कालीन विभागीय मंत्री जी ने उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करने हुए जल्द ही कैबिनेट में ले जाने की बात कही थी? यदि हाँ तो उक्त दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की गई अतीशीघ्रता वाली कार्यवाहियों से अवगत कराते हुए किये गए पत्राचार/नस्ती की प्रति देवें? (ग) उक्त प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में भेजे जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब शासन को लेख किया गया है? यदि नहीं, भेजा गया तो क्यों नहीं? शासन द्वारा क्या प्रति उत्तर दिया गया है? उक्त प्रस्ताव को आज दिनांक तक कितनी बार कैबिनेट की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांकित बरगी तहसील का गठन क्यों नहीं किया जा रहा? कब तक किया जाना संभव है? अनुमानित समय-सीमा बताई जाए।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कलेक्टर जबलपुर के पत्र दिनांक 03.09.2019 के द्वारा बरगी को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। (ख) विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 139 दि. 20.12.22 दिनांक के संबंध में बरगी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रकरण को मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखा जाना प्रावधानित होने का उल्लेख किया गया था। प्रकरण के संबंध में कार्यवाही परीक्षणाधीन है। (ग) एवं (घ) अनुसंगिक कार्यवाही परीक्षणाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उक्त कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा का निर्धारण किये जाने में कठिनाई है।
जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारियों की पद पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 1982 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में कितने जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित हैं एवं कितने पदोन्नति से आए हैं? (ख) जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है, पदोन्नति किस पद पर होगी एवं पदोन्नति की प्रक्रिया कब से नहीं की गई है। पदोन्नत किये जाने वाले पदों पर वर्तमान में किसे प्रभार दिया गया है? (ग) किन कारणों से जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी का पद संभाग स्तर पर सृजित नहीं किया गया है? वर्तमान में कार्यरत जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी का वेतनमान कितना है? पदोन्नत करने पर, क्या शासन पर वित्तीयभार आएगा? (घ) जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के कितने पद खाली हैं एवं खाली पदों को भरने की क्या कोई प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि नहीं, तो कारण बताएं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 11 जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी, म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित है एवं 06 पदोन्नति से आये है। (ख) जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पदोन्नति विभागीय भर्ती नियम 27 मार्च 2008 में किये गये प्रावधान के अनुसार होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पदोन्नति जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी से उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो) के पद पर की जाती है। पदोन्नति की प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में 2016 से बाधित है। पदोन्नत किये जाने वाले पद पर वर्तमान में किसी को प्रभार नहीं दिया गया हैं। (ग) विभागीय संरचना में जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी का पद जिला स्तर पर होने के कारण उक्त पद संभाग स्तर पर सृजित नहीं किया गया है। वर्तमान में कार्यरत जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी का वेतनमान 15600-39100+ग्रेड पे 5400 है। जी हाँ। (घ) वर्तमान में जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के 39 पद रिक्त हैं। जी नहीं। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरांत शासन निर्देशानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
सीएम राईज स्कूल एवं अन्य स्कूलों के स्कूल भवन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 1987 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल एवं कितने हाई सेकेण्डरी स्कूल संचालित है तथा वर्तमान में कितने ऐसे स्कूल संचालित है जिनमें वर्तमान में भवन की व्यवस्था है एवं कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें भवन की स्थिति क्षतिग्रस्त है एवं उपयोगी नहीं है एवं ऐसे कितने स्कूल है जो भवन के अभाव में दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होकर संचालित हो रहे हैं? कितने स्कूलों में शुद्ध पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था है? (ख) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सीएम राईज स्कूल संचालित हैं एवं उक्त संचालित विद्यालयों में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था है उक्त सीएम राईज स्कूलों में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें भवन सहित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं ऐसे कितने स्कूल है जिनको सीएम राईज स्कूल घोषित करने के बाद अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है? सीएम राईज स्कूलों का निर्माण किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? विधानसभा क्षेत्र आष्टा अन्तर्गत स्वीकृत सीएम राईज स्कूल के कार्य पूर्ण होने का किस दिनांक तक का अनुबंध है एवं वर्तमान में कितने प्रतिशत कार्य हुआ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने सीएम राईज स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई तथा डांस म्यूजिक, आदि सिखाया जाता है? (घ) क्या उक्त सीएम राईज स्कूलों में परिवहन की सुविधा है यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) आष्टा विधानसभा अंतर्गत 02 सी.एम.राइज विद्यालय संचालित है। जी हाँ। वर्तमान दोनों विद्यालयों का भवन निर्माणधीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ग) सी.एम.राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा में अंग्रेजी माध्यम की कक्षांए संचालित है तथा डांस म्यूजिक आदि सिखाया जाता है। (घ) जी नहीं। निविदा उपरांत परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।
मैना तालाब निर्माण में अनियमितता
[जल संसाधन]
54. ( क्र. 1992 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत शाजापुर जिले की मैना तालाब (नहर सहित) योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, अगर हाँ, तो क्या परियोजना से प्रभावित कृषकों को भू-अर्जन नियम अनुसार भुगतान कर दिया गया है? (ख) उक्त योजना का कार्य प्रभावित कृषकों को भू-अर्जन नियम अनुसार भुगतान किए बिना कार्य प्रारम्भ किया गया है? अगर हाँ तो विभाग के किस नियम के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया है व किसने अनुमति दी? (ग) मैना तालाब (नहर सहित) योजना की डी.पी.आर. स्वीकृति में बांध निर्माण से प्रभावित निर्मित सड़क हेतु कोई प्रावधान रखा गया था? अगर हाँ तो किस नियम के आधार पर व किस अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है? (घ) क्या योजना के अनुबंध होने उपरान्त भी टर्न-की पद्धति के अनुबन्धों की गाइड-लाइन अनुसार अन्य स्वीकृति नियमानुसार है? क्या मैना तालाब (नहर सहित) योजना में अनुबंधित कार्य के अतिरिक्त कोई स्वीकृति दी है? अगर हाँ तो क्या? (ड.) उक्त योजना निर्माण के कार्य नियम अनुसार कार्यपालन यंत्री को कार्य के कम से कम 10 प्रतिशत कार्य निर्माण स्थल पर चेक कर माप पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर सही होने का सत्यापन किया जाना होता है। अगर हाँ, तो दिनांकवार मय माप पुस्तिका क्रमांक व उसके पृष्ठ क्रमांक की जानकारी दें?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शाजापुर जिले की मैना तालाब (नहर रहित) योजना से प्रभावित कृषकों को आपसी सहमति क्रय नीति के तहत नियम अनुसार भुगतान की सम्पूर्ण राशि कलेक्टर जिला आगर के पीडी खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जा चुकी है। उक्त योजना से प्रभावित कृषकों को प्रारूप (क) में नोटिस जारी किये जा चुके है। जिन कृषकों द्वारा प्रारूप (ख) में सहमति प्रदान की है, उन कृषकों के भू-अर्जन प्रकरण जिला भू-अर्जन अधिकारी जिला आगर मालवा में विज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदित है। विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात ही रजिस्ट्री की कार्यवाही कर भुगतान किया जाना संभव होगा। (ख) वस्तुस्थिति यह है कि उक्त योजना का कार्य प्रभावित कृषकों से प्रारूप-(ख) में सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) मैना तालाब (नहर रहित) परियोजना की स्वीकृत डी.पी.आर में बांध निर्माण से प्रभावित सड़क के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा जाना प्रतिवेदित है। (घ) अनुबंध होने के उपरांत टर्नकी पद्धति पर अनुबन्ध की शर्तों अनुसार अन्य स्वीकृति नियमानुसार होना तथा योजना में अनुबंधित कार्य के अतिरिक्त कोई स्वीकृति नहीं दी जाना प्रतिवेदित है। (ड.) कार्य नियमावली अनुसार कार्यपालन यंत्री को कराए गए कार्य का कम से कम 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर माप पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था है। कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 07.11.2023 को माप पुस्तिका क्रमांक 487 व उसके पृष्ठ क्रमांक 16 एवं 17 पर हस्ताक्षर कर सत्यापन दर्ज किया जाना प्रतिवेदित है।
फर्जी तरीके से जमीन का विक्रय
[राजस्व]
55. ( क्र. 1994 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम गुदरावन तहसील नलखेड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 1375 एवं 1376/2 राजस्व अभिलेखों के अनुसार शासकीय है या निजी कृपया सर्वे नंबर 1375 एवं 1376/2 के खसरा बी-1 एवं नक्शों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमियों के फर्जी रूप से निजी प्रयोजन हेतु विक्रय संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई की गई यदि नहीं, तो क्या विभाग स्वत संज्ञान से उक्त शासकीय भूमियों का सीमांकन कर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उन्हें अतिक्रमण मुक्त कर उचित कार्रवाई करेगा? (ग) राजस्व निरीक्षक नलखेड़ा द्वारा प्रश्नांकित भूमियों के संबंध में प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 22/07/2022 को दिया गया एवं शासकीय भूमि प्रतिवेदन किया गया था यदि हाँ तो इसके उपरांत क्या कार्रवाई की गई? (घ) क्या विभाग शासकीय भूमि के दुरुपयोग एवं फर्जी तरीके से विक्रय हेतु दोषियों पर कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई हेतु शीघ्र कदम उठाएगी यदि हाँ, तो क्या व कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ग्राम गुदरावन तहसील नलखेड़ा की भूमि सर्वे न. 1375, 1376/2 वर्तमान राजस्व अभिलेख में शासकीय भूमि दर्ज है। सर्वे न. 1375 एवं 1376/2 के खसरा, बी-1 एवं नक्शों की प्रमाणित प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भूमियों में से सर्वे न. 1375 पर कब्जे संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करने पर पाया गया कि भूमि सर्वे न. 1375 रकबा 0.39 हेक्टेयर शासकीय भूमि के अंश क्षेत्रफल 30*50 वर्गफीट पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर न्यायालय तहसीलदार तहसील नलखेड़ा में प्रकरण क्रमांक 0005/अ68/2023-24 दर्ज कर दिनांक 18-04-2023 से स्थगन आदेश जारी कर तत्काल निर्माण कार्य को बंद करवाया गया एवं भूमि सर्वे न. 1376/2 रकबा 0.21 हेक्टेयर नोईयत चरनोई पर कार्यालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर जांच करवाई गई जिसमें मौके पर अतिक्रमण होने से न्यायालय तहसीलदार तहसील नलखेड़ा में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण क्रमांक 0029/अ68/2023-24, 0030/अ68/2023-24, 0028/अ68/2023-24, 0033/अ68/ 2023-24, 0034/अ68/2023-24, 0035/अ68/ 2023-24, 0036/अ68/2023-24, 0032/अ68/2023-24, 0031/अ68/ 2023-24, पंजीबद्ध कर संबंधित अतिक्रामकों को सूचना पत्र जारी किया गया है प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06.02.2024 को नियत है। (ग) जी हाँ। राजस्व निरीक्षक नलखेड़ा के द्वारा उक्त प्रश्नांकित भूमियों को शासकीय प्रतिवेदित किया गया है जिसके उपरान्त उक्त प्रश्नांकित शासकीय भूमियों की जांच करवाई जाकर अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमणकर्ताओ के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील नलखेड़ा में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार।
महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कार्यों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
56. ( क्र. 2004 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला मुख्यालय स्थित स्व. डॉ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा महाविद्यालय में किस-किस प्रकार के कार्यों हेतु विभाग एवं विभागीय कितने पद स्वीकृत होकर उनके विरुद्ध कितने पद भरे हुए एवं कितने रिक्त हैं? साथ ही कितने विभाग प्रारंभ होकर कितने प्रारंभ होने से शेष रहे एवं नवीन प्रारंभ किये जाना प्रस्तावित किए गए हैं? (ख) महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के अंतर्गत किस-किस प्रकार के विभाग प्रारंभ होकर संचालित किये जा रहे हैं? उनमें किए जाने वाले कार्यों हेतु किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत होकर कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं? (ग) क्या विभिन्न कार्यों हेतु आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य माध्यम से कितने कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत होकर कार्य कर रहे हैं तो क्या दिए गए कार्य अनुसार ही कार्य कर रहे हैं अथवा क्या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं? संपूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रारंभ वर्ष से लेकर वर्ष 2023-24 तक विभिन्न कार्यों हेतु यथा कार्यालयीन कार्य, नर्सिंग, वार्ड बाय, सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य तकनीकी अथवा विभिन्न अन्य कार्यों हेतु भी नियुक्ति दी गई तो किस नियम प्रक्रिया से, कब-कब, किन कार्यों हेतु, कितनी अवधि हेतु दी गई? वर्षवार अपनाई प्रक्रिया एवं भौतिक सत्यापन सहित जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विभागवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। एन.एम.सी. के मापदण्डानुसार महाविद्यालय के सभी विभाग संचालित है, वर्तमान में कोई भी नवीन विभाग प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। सभी कर्मचारी दिये गये कार्य अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 अनुसार नियमित पदों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मचारी चयन मण्डल एवं एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर मेरिट सूची के अनुसार की गई है एवं शैक्षणिक संवर्ग की नियुक्तियां साक्षात्कार से की गई हैं।
बांध निर्माण में किसानों को मुआवजा राशि का प्रदाय
[जल संसाधन]
57. ( क्र. 2011 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलगांव बांध के लिए प्राक्कलन अनुसार प्रस्तावित भराव से अधिक क्षेत्रों में जल भराव हुआ है अगर हाँ तो जल भराव की वास्तविक आंकलन क्यों नहीं हुआ था इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अगर नहीं तो जल भराव के आधार पर जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उससे अधिक जमीन क्यों डूब में आई? (ख) नहर निर्माण में कब-कब, किसने-किसने, क्या-क्या शिकायत किया? शिकायत की जांच कब-कब, किसने-किसने किया, शिकायतों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? (ग) बांध निर्माण के पूर्व एवं जल भराव के बाद में मुआवजा किस-किस किसान को कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने रकबा के विरूद्ध दिया गया? किसानवार जानकारी दें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बांध निर्माण एवं सिंचाई की जानकारी
[जल संसाधन]
58. ( क्र. 2012 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिला सिंचाई हेतु कब-कब, कहां-कहां बांध एवं एकीकृत का निर्माण किया गया? (ख) क्या सभी बांध एवं एनीकट में प्राक्कलन में प्रस्तावित सिंचाई के रकवा के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही है अगर हाँ तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों सिंचाई नहीं हो पा रही है? क्या कारण है? कब तक सिंचाई हो पायेगी और अगर नहीं तो बतावें, गोपरा, भवरमण्डी, बरगी, नेवसा, केवलारी, रिवरीपिपरी ऊफरी ठोढ विलगड़ा आदि बांध एवं खरमेर, कचनारी, पिण्डरकरवी जीमटोला आदि एनीकटो में सिंचाई क्यों नहीं हो रही है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के विपरीत कार्य करना
[राजस्व]
59. ( क्र. 2016 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रीमती दीपा संदीप सिंह सदस्य जिला पंचायत दतिया एवं अध्यक्ष जिला पंचायत दतिया द्वारा ग्राम सीतापुर शासकीय भूमि सर्वे नं. 1504 एवं 1518 में अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी दतिया के विरुद्ध शिकायत की गई है? यदि हाँ तो क्या माननीय लोकायुक्त महोदय, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव राजस्व, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत की गई है? यदि हाँ तो शिकायत पर लोकायुक्त, EOW, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया शिकायत में उल्लेखित बिन्दुवार तथ्यों के संबंध में की गई कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी दें। (ख) क्या अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा दतिया शहर में जनवरी 2024 में अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से बैठे हुये दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेले बालों को हटाने का काम किया गया है। यदि हाँ तो उक्त दुकानदारों, ठेले वालो, सब्जी वालों को हटाने से पूर्व नोटिस दिया गया था? यदि हाँ तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें। क्या उक्त दुकानदारों एवं अन्य को हटाने से पूर्व स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट 2014 का अनुपालन करते हुये व्यवस्था की गई। क्या अनुपालन किया है? यदि नहीं, तो कारण सहित बताये। क्या उक्त हटाये गये व्यक्तियों में ग्यादीन विश्वकर्मा पुत्र घन्सू भी सम्मिलित है। क्या इनके पक्ष में मान. न्यायालय द्वारा स्टे आदेश दिया गया तो यदि हाँ तो इसके बावजूद भी उक्त पट्टा प्रदत्त व्यक्तियों की दुकानों को क्यों तोड़ा गया? कृपया कारण सहित अवगत कराये। क्या आराजी सर्वे नं.1058/1 जिसकी नजूल एन.ओ.सी./नगर पालिका की स्वीकृति प्रदत्त डायवर्सन भूमि पर बने निर्माण को नियम विरूद्ध तोड़ा गया है? यदि हाँ तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें। (ग) क्या दतिया गिर्द का राजस्व नक्शा उपलब्ध है? यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो नक्शा के अभाव में एस.डी.एम. दतिया द्वारा शासकीय एवं निजि भूमि का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है? कृपया अवगत कराये। क्या लोकायुक्त कार्यालय में एस.डी.एम. के विरुद्ध पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के विपरीत विधि एवं विधि प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोप में पत्र क्रमांक 1343/2023 दिनांक 30/01/2023 को शिकायत की गई थी? यदि हाँ तो जानकारी देते हुए बताये कि लोकायुक्त/EOW एवं प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
शासकीय भूमि के धारकों के धारणा अधिकार की जानकारी
[राजस्व]
60. ( क्र. 2019 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर नियम विरूद्ध बनी कॉलोनियों को वैध कर रही है तथा निर्माण के लिये भूखण्ड आदि दे रही है? यदि हाँ तो क्या इस संबंध में म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणा अधिकार के संबंध में दिनांक 24/10/2020 को नियम/निर्देश जारी किये गये? यदि हाँ तो क्या इनके अतिरिक्त और भी नियम/निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करायें। क्या इसके विपरीत राजस्व अधिकारी ऐसी कॉलोनियां जो प्राइवेट लोगों के द्वारा निजी भूमि पर बनाई जा रही है उनको तोड़ा जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? क्या जो निजी भूमियां प्राइवेट लोगों के नाम से 50-60 वर्षों से दर्ज है, उनको भी भू-राजस्व संहिता की धारा 115-116 में शासकीय भूमि घोषित किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या पूर्व में उक्त अधिकार राज्य शासन को प्राप्त थे? यदि हाँ तो राज्य शासन के अधिकार समाप्त होने के पश्चात अब किसको अधिकार प्राप्त है जो निजी भूमि को शासकीय घोषित कर सके। कृपया विस्तृत विवरण दें। (ख) क्या म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 177 के तहत यह प्रावधान है कि जो व्यक्तिगत खातों की प्रविष्टियां 50-60 वर्षों से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा 30 वर्षों से जिनका कब्जा है, वह व्यक्ति जो लगातार भू-स्वामी रहा हो तो शासन का अधिकार नहीं रह जाता है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। (ग) क्या शासन ऐसे कॉलोनियों के भूखण्डधारियों के भूखण्ड को भू-स्वामी अधिकार यथावत बनाये रखेगी? यदि हाँ तो विवरण दें और यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर नियम विरूद्ध कालोनियों को वैध करने के कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में दिनांक 24/09/2020 एवं दिनांक 31/03/2023 को नियम/निर्देश जारी किये गये है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। इस परिपत्र से संबंधित और निर्देश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये हैं। जी नहीं, अद्यतन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 115 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 177 की अद्यतन प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण
[राजस्व]
61. ( क्र. 2020 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक सेवा गारंटी सेवाओं में राजस्व विभाग के नामांतरण/सीमांकन/बंटवारा शामिल है? यदि हाँ तो इनका निराकरण करने का कार्य कितनी अवधि में करने हेतु समयावधि निश्िचत की गई है? कृपया संपूर्ण विवरण दें। (ख) दतिया जिला के दतिया बड़ौनी/भाण्डेर/इंदरगढ़/सेवढ़ा एवं उप तहसील बसई में नामांतरण/बंटवारे/सीमांकन के कितने-कितने मामले निराकृत हो चुके है तथा वर्तमान में कितने लंबित है? कृपया वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी सहित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश एवं लंबित प्रकरणों की अलग-अलग जानकारी दें। (ग) सीमांकन/बंटवारे/नामांकन के अतिरिक्त और कितने राजस्व के मामले उक्त तहसीलों में निराकृत करण (अंतिम आदेश तथा प्रकरण लंबित है) अंतिम आदेश की प्रति प्रदाय करें। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी तहसीलों में कौन-कौन से तहसीलदार और नायब तहसीलदार पदस्थ रहे? कृपया नाम/पद एवं कार्यकाल का उल्लेख कर वर्तमान में पदस्थ तहसीलदारों की सर्विस बुक में की गई टिप्पणियों सहित पूर्ण विवरण दें। (घ) क्या कलेक्टर दतिया द्वारा पत्र क्र./क्यू/स्टेनो/2015/2763 दिनांक 11.06.2015 द्वारा तहसीलदार इंदरगढ़ से बिना रजिस्टर्ड विक्रय/फर्जी विक्रय पंजियों पर नामांतरण करने के संबंध में जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ तो कार्यालय तहसीलदार तहसील इंदरगढ़ द्वारा पत्र क्र./क्यू/तह./आ.का./2015 दिनांक 12.08.2015 से दी गई जानकारी के आधार पर आयुक्त ग्वालियर को पत्र क्र./एस.टी.एफ./जांच/4141/2015 दिनांक 13.08.2015 सील बंद लिफाफा प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त जांच प्रतिवेदन पर कमिश्नर एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? कृपया दोषी तहसीलदार का नाम/पद/तहसील का विवरण देते हुए की गई कार्यवाही से अवगत करायें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। लोक सेवा गारंटी सेवाओं में राजस्व विभाग के अविवादित नामांतरण/सीमांकन/अविवादित बंटवारा के निराकरण करने की समयावधि निम्नानुसार हैं :- 1- अविवादित नामांतरण समय-सीमा – 30 कार्य दिवस 2- सीमांकन समय-सीमा - 45 कार्य दिवस 3- अविवादित बंटवारा समय-सीमा- 90 कार्य दिवस। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'अ' से 'ई' तक (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'फ' अनुसार। निराकृत मामलों के अंतिम आदेश RCMS Portal पर उपलब्ध है। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिले तहसीलों में पदस्थ रहे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'च' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'छ' अनुसार। (घ) कार्यालय कलेक्टर, जिला- दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर कार्यालय पुराने भवन से नवीन कलेक्ट्रेट भवन में वर्ष 2018 में शिफ्ट होने से प्रश्नांश से संबंधित रिकार्ड का शोध नहीं हो पा रहा है, उपलब्ध होने पर जानकारी दी जा सकेगी।
स्टार्स परियोजना मद संख्या 9675 के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 2025 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्टार्स परियोजना मद संख्या 9675 के तहत वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान 91 करोड़ रूपये के समस्त पुनरीक्षित अनुमान में 28.75 करोड़ रू. है। क्या कारण है कि बजट अनुमान का 30% ही पुनरीक्षित अनुमान रह गया? क्या शेष राशि समर्पित की गई? (ख) 28.75 करोड़ रूपये की राशि कहाँ-कहाँ व्यय की गई? कार्य नाम, संस्था नाम, पता, राशि व्यय, भुगतान दिनांक सहित देवें। क्या इस परियोजना के लिए ऋण लिया गया है या ऋण से संबंधित कोई जवाबदारी म.प्र. शासन की है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें। (ग) वर्ष 2021-22 में इस पर व्यय हुए 62.35 करोड़ की जानकारी एवं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 80 करोड़ की जानकारी भी प्रश्नांश (ख) अनुसार देंवे। क्या कारण है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के बावजूद विगत वर्ष हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी का परीक्षा परिणाम न्यून रहा है? (घ) परियोजना का बजट व्यय न करने के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिये विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्टार्स परियोजना 9675 अन्तर्गत 2022-23 में बजट अनुमान 91 करोड़ था परंतु भारत सरकार से 47.16 करोड़ केन्द्रांश मार्च के अंतिम दिनों में प्राप्त हुआ, जिसका आहरण 2023-24 में किया गया है। वर्ष 2022-2023 के इस मद में कोई राशि आहरित नहीं हुई। जी हाँ संपूर्ण राशि समर्पित की गई। (ख) चूंकि राशि आहरित नहीं हुई। अत: इसके विरूद्ध व्यय निरंक है। स्टार्स परियोजना राज्य के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश की राशि प्राप्त होती है। यह ऋण नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में हुये व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। यह कहना सही नहीं है, कि परियोजना के क्रियान्वयन के बावजूद विगत वर्ष हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी का परीक्षा परिणाम न्यून रहा है। वर्ष 2022-23 में हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में विगत वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में हायर सेकेण्डरी के परीक्षा परिणाम में विगत वर्ष की तुलना में 17.44 प्रतिशत की कमी हुई है। चूंकि 2020-21 में कोरेना महामारी के कारण परीक्षा में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, जिससे वर्ष 2020-21 में हाई स्कूल परीक्षा में जनरल प्रमोशन प्राप्त विद्यार्थी वर्ष 2022-23 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। अत: हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम न्यून रहा। (घ) स्टार्स परियोजना राज्य के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना में केन्द्र से राशि प्राप्त होने के उपरांत राशि का आहरण होता है। अत: कोई अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।
डूब से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान
[जल संसाधन]
63. ( क्र. 2029 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले की पारसडोह वृहद सिंचाई परियोजना में मुलताई विधानसभा के 10 ग्रामों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई है? यदि हाँ तो क्या इन ग्रामों के किसानों की निजी भूमि में स्थित झाड़ पेड़ों का भी अधिग्रहण किए जाने हेतु उद्यानिकी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संगणना कर मूल्यांकित राशि 273.81 लाख रुपए निर्धारित की गई थी? (ख) क्या किसी परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी परिसंपत्ति का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर दिया जाता है? यदि हाँ तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों के किसानों की अर्जित वृक्षों की मूल्यांकित राशि 273.81 लाख रुपए और उसके समतुल्य तोषण राशि प्रदान की गई है? यदि नहीं प्रदान की गई तो, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्या जल संसाधन संभाग मुलताई के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा डूब प्रभावित ग्रामों के वृक्षों की कटाई हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ तो जिन ग्रामों के वृक्षों की कटाई की निविदा बुलाई गई थी, निविदा प्रकाशन की प्रति उपलब्ध करावें। निविदाकार से किस-किस ग्राम के वृक्षों की कटाई का अनुबंध किस-किस दिनांक को किया गया था? (घ) उक्त में परियोजना के डूब से प्रभावित सभी ग्रामों के वृक्षों की कटाई एक ही ठेकेदार से करवाए जाने के बाद किन-किन ग्रामों के कितने-कितने वृक्षों को कटाई पश्चात वन विभाग को सौंपा गया है? मूल्यांकित वृक्षों में से कटाई पश्चात वन विभाग को सौंपे जाने के बाद शेष कितने वृक्षों को ठेकेदार के माध्यम से बाजार में नियम विपरीत बेचकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है? क्या दोषी कार्यपालन यंत्री से उक्त शासकीय राशि की शासन हित में वसूली की जावेगी? यदि हाँ तो कितनी राशि की वसूली की जावेगी और कब तक की जावेगी समय-सीमा बताई जावे।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंचाई परियोजना के लाभ से वंचित ग्राम
[जल संसाधन]
64. ( क्र. 2035 ) श्रीमती उमादेवी खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र हटा के ऐसे ग्राम जो सीतानगर सिंचाई परियोजना के लाभ से वंचित हैं एवं इन ग्रामों में सिंचाई हेतु कोई बड़ा स्टॉप डेम एवं सिंचाई तालाब न तो उपलब्ध है एवं न ही कोई बड़े स्टॉप डेम एवं तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध है। ऐसे ग्रामों में केन-बेतवा लिंक परियोजना द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? समय-सीमा बतायें। (ख) यदि नहीं, तो ग्राम लुहारी, भटिया, बनगांव, कुटरी प्रेमपुरा, कुमी, सेह, भिडारी एवं बंधा आदि ग्रामों में सिंचाई का पानी किसानों को उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो योजना का नाम सहित समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सीतानगर सिंचाई परियोजना से विधान सभा क्षेत्र हटा के प्रश्नाधीन ग्रामों को वंचित नहीं रखा गया है अपितु परियोजना में उपलब्ध जल के आधार पर कमाण्ड क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। अत: वंचित किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विधान सभा क्षेत्र हटा के प्रश्नाधीन क्षेत्र हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराया जाना प्रतिवेदित है। (ख) ग्राम लुहारी, भटिया, बनगांव, कुटमी, प्रेमपुरा, कुमी, सेह, भिडारी एवं बंधा आदि ग्रामों में किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु ब्यारमा नदी पर ब्यारमा बांध का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रतिवेदन शासन स्तर पर प्राप्त होने पर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
तालाब निर्माण कार्य की जानकारी
[जल संसाधन]
65. ( क्र. 2044 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के तहसील बदरवास में वर्ष 2017 में बिजरौनी एवं बरोदिया तालाब स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ तो तालाब निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? कार्य पूर्ण कब तक कराया जायेगा? (ख) क्या उक्त तालाब निर्माण हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी? यदि हाँ तो किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गई थी? किन-किन किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है? किन-किन किसानों को मुआवजा दिया जाना शेष है और शेष किसानों को मुआवजा कब तक दिया जायेगा? (ग) क्या बदरवास विकासखण्ड के बडोखरा तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो इसका पानी क्यों नहीं रोका जा रहा है और नहर के निर्माण कार्य में विलंब किन कारणों से हो रहा है? नहर निर्माण कार्य कब तक किया जायेगा? (घ) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ एवं सींघन वर्ष 2018 में तालाब निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ था? यदि हाँ तो राजगढ़ एवं सींघन तालाब का निर्माण कार्य अभी तक आरंभ क्यों हुआ है? उक्त दोनों तालाबों की अनुमानित लागत बताते हुए जानकारी दें कि उक्त तालाबों का निर्माण कब तक आरंभ होगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, तालाब निर्माण कार्य वर्तमान में अपूर्ण होना प्रतिवेदित है। भू-अर्जन की मात्रा एवं दरों में वृद्धि के कारण योजना की लागत में वृद्धि होने से रू. 2034.89 लाख का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) वस्तुस्थिति यह है कि परियोजना के डूब में कुल 3 ग्रामों के 154 किसानों की 78.612 हेक्टेयर भूमि राशि रू. 1263.01 लाख की आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत जिला भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पारित की गयी है। विभाग द्वारा वर्तमान तक किसी भी कृषक की भूमि को अधिपत्य में नहीं लिया गया है और न ही मुआवजा राशि का वितरण किया जाना प्रतिवेदित है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान तक बडोखरा तालाब का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। वर्ष 2024-25 में बांध में पानी रोका जाना संभव होगा। नहर का कार्य दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (घ) वस्तुस्थिति यह है कि माह जनवरी 2018 में राजगढ़ तालाब का भूमि पूजन होना प्रतिवेदित है। राजगढ़ तालाब की अनुमानित लागत रू. 4200.00 लाख एवं प्रस्तावित रकबा 800 हेक्टेयर है। परियोजना की प्रति हेक्टेयर लागत रू. 5.25 लाख आंकलित है जो शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय मापदण्ड रू. 3.50 लाख से अधिक होने के कारण परियोजना आर्थिक रूप से असाध्य पाई जाना प्रतिवेदित है। सींघन तालाब का भूमि पूजन कार्यक्रम नहीं हुआ है। सींघन तालाब का प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव लागत रू. 1933.25 लाख सिंचाई क्षमता 600 हेक्टेयर का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रेषित करना प्रतिवेदित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उठाए गए तकनीकी आपत्तियों का निराकरण मैदानी कार्यालयों में प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्र एवं शासकीय चिकित्सालय का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 2054 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा सहित पन्ना जिले में कितने प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र और शासकीय चिकित्सालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इन केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में कौन-कौन सी बीमारियों के उपचार के लिए क्या संसाधन और सुविधायें उपलब्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) केन्द्रों/चिकित्सालयों में शासकीय सेवकों के कितने और कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों पर कौन-कौन शासकीय सेवक कब से पदस्थ एवं कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं? केन्द्र/चिकित्सालयवार बतायें और यह भी बतायें कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी एवं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक और किस प्रकार की जावेगी? (ग) क्या उपचार हेतु भर्ती एवं लाये गये मरीजों को अन्य जिलों एवं स्थानों के चिकित्सालयों में भेजा जाता है? यदि हाँ तो विगत 02 वर्षों में पन्ना जिले के शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती एवं उपचार हेतु लाये गये, किन-किन मरीजों को किन-किन कारणों से किस चिकित्सालय में उपचार हेतु कब-कब एवं कितने-कितने चिकित्सक की अनुशंसा पर मुक्त (डिस्चार्ज) किया गया और भेजा गया? (घ) पन्ना जिले से लगे हुये जिलों में जिला चिकित्सालय पन्ना से कौन-कौन से चिकित्सालय कितनी-कितनी दूरी पर स्थापित/संचालित हैं? इन चिकित्सालयों में चिकित्सा की क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और क्या मरीजों को डिस्चार्ज और रेफर करते समय चिकित्सालय की दूरी एवं उपचार की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो किस प्रकार? स्पष्ट कीजिये। (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में पन्ना जिले के प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र और शासकीय चिकित्सालयों की क्षमताओं एवं संसाधनों में कमी का शासन एवं विभाग स्तर पर संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक एवं क्या कार्यवाही किस स्तर से की जायेगी? जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) पन्ना जिले में संचालित शासकीय चिकित्सालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संसाधन एवं सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। विभाग द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न चिकित्सकों को विविध विषय विशेषज्ञों के पद पर चयनित कर तथा सीधी भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों व दन्त चिकित्सकों के पद पर नियुक्त कर, प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा संविदा चिकित्सकों एवं नियमानुसार बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति निरंतर की जा रही है। नर्सिंग संवर्ग के पद की पूर्ति हेतु, विभाग अंतर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्रों की नियुक्ति, नियमानुसार चिकित्सा संस्थाओं में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर की जाती है। पैरामेडिकल संवर्ग के पदों की पूर्ति, म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के माध्यम से आवश्यकता तथा नियमानुसार की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। जी हाँ। रोगियों को आवश्यकता अनुसार आगामी उपचार हेतु नियमानुसार डिस्चार्ज कर, उपलब्ध रेफरल सेवा के माध्यम से प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल तकनिशियन की निगरानी में, निकटतम आवश्यक संसाधन युक्त स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाता है। (ड.) जी हाँ। पन्ना जिले के विभिन्न शासकीय चिकित्सालयों की क्षमता विकास हेतु स्थानीय संस्था की मांग तथा आवश्यकतानुसार विभाग के प्रचलित नियमों के आधार पर संसाधनों की प्रदायगी निरंतर की जाती है। जानकारी उत्तरांश ''ख'' में समाहित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
अनुरक्षण कार्य हेतु प्राप्त राशि में आर्थिक अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 2065 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-2023 में मुरैना जिले के स्कूलों के अनुरक्षण/मरम्मत कार्य हेतु कितने स्कूलों के लिये कितनी राशि जारी की गई थी, उसमें से कितनी-कितनी राशि के किस-किस फर्म/ठेकेदारों से कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं? कृपया फर्म के संचालक/ठेकेदार का नाम, पता एवं मोबाइल नं. की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों जिनका मरम्मत कार्य कराया जाना था, उनके मरम्मत कार्य प्रांरभ करने के पूर्व के फोटो एवं मरम्मत कार्य के बाद के फोटो की प्रति दें। (ग) उपरोक्तानुसार तीन लाख के कार्यों में हुये भ्रष्टाचार को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन प्राप्त शिकायतों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त मरम्मत कार्य में व्यापक स्तर पर आर्थिक अनियमितताएं कर भारी भ्रष्टाचार विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी निरंक। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माणाधीन संत रविदास स्मारक निर्माण कार्य की गुणवत्ता
[पर्यटन]
68. ( क्र. 2078 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की नरयावली वि.क्षे. अंतर्गत संत रविदास स्मारक का कार्य निर्माणाधीन हैं? यदि हाँ तो कार्य लागत/निर्माण एजेन्सी का नाम/अनुबंध की तिथि सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माणाधीन स्मारक का कार्य एजेन्सी द्वारा कब से प्रारंभ किया गया है? निर्माणाधीन कार्य की प्रश्न दिनांक तक क्या अद्यतन स्थिति है? कार्य एजेन्सी द्वारा कितना निर्माण कराया गया है/संपादित किया गया है? कार्य एजेन्सी को किन-किन कार्यों का भुगतान किया गया है? (ग) विभाग द्वारा निर्माणाधीन स्मारक का कब-कब कार्य गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया? किन-किन प्रयोगशाला से कार्य गुणवत्ता की जांच कराई गई? (घ) कार्य एजेन्सी द्वारा कार्य गुणवत्ता के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मानक स्तर सरिया/लोहा/अमानक गिट्टी एवं क्यूरिंग एवं मुरम का उपयोग न करने संबंधी कोई शिकायत जिला स्तर पर एवं विभाग को प्रेषित की गई थी? यदि हाँ तो विभाग ने क्या कार्यवाही की तथा क्या अन्य एजेन्सी से कार्य गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) कार्य गुणवत्तापूर्वक वास्तुविद के स्पेसिफिकेशन अनुसार कराया जा रहा है। कार्य गुणवत्ता के संबंध में वर्तमान में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज स्कूल भवन का निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 2079 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज स्कूल भवन नरयावली का कार्य निर्माणाधीन है? यदि हाँ तो भवन की लागत, किए जा रहे कार्यों का विवरण, अनुबंध की तिथि, कार्य एजेन्सी का नाम, विभाग का नाम सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माणाधीन भवन का कार्य तथा कार्य एजेन्सी द्वारा कितना पूर्ण किया गया है? जानकारी देवें तथा विभाग द्वारा जिले की अन्य सी.एम. राइज स्कूल भवनों का निर्माण कार्य कितना पूर्ण हुआ है? जानकारी देवें। (ग) यदि सी.एम. राइज स्कूल भवन निर्माण कार्य अन्य शालाओं की अपेक्षा काफी धीमी गति से हो रहा है तो विभाग द्वारा इस संबंध में प्रश्न दिनांक तक कार्य एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। (घ) कार्य एजेन्सी द्वारा किए गए कार्य में अमानक मटेरियल से फिलिंग कार्य, लोहा सरिया कम वजन का उपयोग, शालेय गतिविधियों के लिए एप्रोच सड़क मार्ग निर्मित नहीं किया गया। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्थल पर निर्माण एवं मानक उपाय नहीं किए गए। क्या मापदण्ड अनुसार उपयोग किए जा रहे है? विभाग द्वारा कार्य एजेन्सी के लिए इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें। यदि नहीं, की गई है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या विभाग कार्य एजेन्सी एवं उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही करेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ग) अनुबंध के अनुसार अनुबंधकार (एजेंसी) को कार्य पूर्ण करने के लिये अभी 03 माह का समय शेष है। उक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने की दशा में अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः उपरोक्त के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्य मानक अनुसार ही कराया जा रहा है एवं स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये गये है। कार्य में वर्तमान तक कोई अनियमितता एवं कमी की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अतः उपरोक्त के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही
[जल संसाधन]
70. ( क्र. 2094 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक सरदारपुर विधानसभा से विभाग को कितने प्रस्ताव भेजे गए? उनकी प्रति देवें। (ख) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-22/1/2022-23/ल.सि./31/4082 भोपाल, दिनांक 25.11.2023 को गोन्दीरेला तालाब की डी.पी.आर. के लिए पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। क्या डी.पी.आर. नहीं बनाई गई? यदि हाँ तो विलंब का कारण बतावें। (ग) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-22/1/2019-20/ल.सि./31/2186 भोपाल, दिनांक 12.11.2021 को कोटेश्वर बैराज की डी.पी.आर. के लिए पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। क्या डी.पी.आर. नहीं बनाई गई? यदि हाँ तो विलंब का कारण बतावें। (घ) उप सचिव मध्यप्रदेश, शासन जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-22/03/2017-18/ल.सि./31/1154 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 को बिछिया तालाब के लिए क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। तालाब की स्वीकृति के पश्चात प्रश्न दिनांक तक तालाब का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। तालाब निर्माण में विलंब का कारण बतावें। (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार विलंब या लंबित रखने के लिए विभाग में कौन जिम्मेदार है? उन पर कब और क्या कार्यवाही की जाएगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मान. सदस्य से वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ख) जी हाँ, शासन के आदेश दिनांक 25.11.2023 द्वारा गोन्दीरेला तालाब की साध्यता स्वीकृति प्रदान की गई है। साध्यता स्वीकृति उपरांत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाकर डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही मैदानी कार्यालयों में प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ, शासन के आदेश दिनांक 12.11.2021 द्वारा कोटेश्वर बैराज की साध्यता स्वीकृति प्रदान की गई है। साध्यता स्वीकृति उपरांत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाकर डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही मैदानी कार्यालयों में प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। (घ) शासन के आदेश दिनांक 29.05.2018 द्वारा बिछिया तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से डूब प्रभावित 6.173 हेक्टेयर वन भूमि का स्टेज-1 प्रकरण दिनांक 05.10.2020 को स्वीकृति हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाना प्रतिवेदित है। वन एवं पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाना संभव होगा। (ड.) साध्यता स्वीकृति उपरांत चिन्हित परियोजनाओं के विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात ड्राइंग/डिजाइन अंतिम होने पश्चात प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही की जाती है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। इसके लिए किसी अधिकारियों के दोषी होने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
71. ( क्र. 2095 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा में मंदिर जीर्णोद्धार के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा कितने प्रस्ताव दिए गए? उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। (ख) सरदारपुर के मोरगांव में शासकीय श्रीराम मंदिर हेतु 25 लाख एवं दंतोली में श्रीराम मंदिर हेतु 10.75 लाख रूपये की अनुदान राशि के प्रस्ताव भेजा गया था। यदि हाँ तो राशि स्वीकृत होकर आवंटन की क्या स्थिति है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रस्ताव के लिए आयुक्त से युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण आवंटित राशि प्रदान नहीं की गई? यदि हाँ तो युक्तियुक्त प्रस्ताव में विलंब का क्या कारण है? (घ) धार जिले में कितने शासकीय मंदिर हैं? विधान सभावार जानकारी देवें। जिन मंदिरों में जीर्णोद्धार की आवश्यकता है उसके लिए विभाग की क्या योजना है? (ड.) सरदारपुर के गोन्दीखेडा ठाकुर में हनुमान मंदिर में राशि आवंटन का कोई प्रकरण लंबित है? यदि हाँ तो समस्त जानकारी प्रदान करें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा 01 प्रस्ताव जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। विभाग में संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती है। (ख) सरदारपुर के मोरगांव के शासकीय श्रीराम मंदिर हेतु प्रस्ताव संभागीय आयुक्त इंदौर से अप्राप्त है तथा संभागीय आयुक्त इंदौर से श्रीराम मंदिर ग्राम दंतोली तहसील सरदारपुर के जीर्णोद्धार हेतु राशि रूपये 10.00 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति जारी की जाती है। (ग) 01 मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नियमानुसार परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) शासन संधारित मंदिरों को राशि स्वीकृत की जाती है।
रिक्त पदों एवं चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 2099 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिविल हॉस्पिटल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उन पदों पर कौन-कौन, कब-कब से पदस्थ हैं एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? अस्पतालवार/स्वास्थ्य केन्द्रवार पदों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सिविल हॉस्पिटल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की कमी होने के कारण गंभीर मरीजों को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है? यदि हाँ तो इन अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा? यदि नहीं, तो पद स्वीकृत ही क्यों किए गए? कारण सहित बताएं। (ग) जिला चिकित्सालय मुरैना में वर्तमान में मरीजों की जांच हेतु चिकित्सीय उपकरण कितने हैं एवं कितने सुचारू रूप से संचालित हैं? सूची देवें। (घ) क्या मरीज की आवक एवं उनकी होने वाली जांच के अनुरूप अस्पताल में चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ तो उपकरण कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे? यदि नहीं, तो फिर चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर से जांच कराने हेतु क्यों लिखा जाता है? कारण स्पष्ट करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। सिविल अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं पर मरीजों को समुचित उपचार प्रदान किया जाता है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं, जिला चिकित्सालय मुरैना में मरीज की आवक एवं उनकी होने वाली जांच के अनुरूप चिकित्सालय में उपकरण उपलब्ध है। डॉक्टर द्वारा मरीजों को बाहर से जांच हेतु नहीं लिखा जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष्मान भारत योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 2110 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि आयुष्मान भारत योजना में रुपए 5 लाख तक का उपचार शासन की ओर से निःशुल्क किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ तो आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है? उपचार किये जाने वाले रोगों की सूची भी प्रदान करें तथा सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के योजना के पात्र हितग्राही कितने हैं और कितने हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बना दिये गए हैं और कितने हितग्राहियों के कार्ड प्रश्न दिनांक तक बनाना शेष है? नि:शुल्क उपचार की प्रक्रिया क्या है? (ग) समस्त मध्यप्रदेश में किस-किस शहर में कौन-कौन से अस्पताल में आयुष्मान योजना द्वारा उपचार की सुविधा है? कृपया शहरवार/जिलेवार चिकित्सालयों के पते, चिकित्सा अधिकारियों के नाम व संपर्क क्रमांक की विस्तृत सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें। (घ) सूची में अंकित चिकित्सालय द्वारा उपचार करने के लिए यदि कोई धनराशि जमा करवाने का दबाव हितग्राही पर बनाया जाता है, तो इसकी शिकायत सम्बंधित जिले में किस अधिकारी से की जाती है? कृपया उसका भी शहरवार/जिलेवार संपर्क क्रमांक एवं कार्यालय का पता उपलब्ध कराने की कृपा करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। आयुष्मान योजना में पात्र परिवार को 5 लाख रू. प्रतिवर्ष प्रति परिवार का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। (ख) आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उपचार किये जाने वाले रोगों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विधान सभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है, जिला देवास के समस्त निकायों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड हितग्राही द्वारा आयुष्मान योजना से संबद्ध चिकित्सालय में पात्रता से संबंधित दस्तावेज चिकित्सालय को प्रदान कर राशि रू. 5 लाख तक का प्रति परिवार प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकते हैं। (ग) मध्यप्रदेश में जिलेवार आयुष्मान योजना अंतर्गत संबद्ध अस्पतालों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) प्रत्येक आयुष्मान कार्ड पर आयुष्मान हेल्पलाइन ट्रोल फ्री नं. (14555/18002332085) उल्लेखित रहता है, जिस पर किसी भी समय कॉल के माध्यम से हितग्राही/परिजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सूची में अंकित चिकित्सालय द्वारा उपचार करने के लिए यदि कोई धनराशि जमा करवाने का दबाव हितग्राही पर बनाया जाता है तो इसकी शिकायत संबंधित जिले में निर्मित DGRC (District Grivance Redressal Committee) समिति में की जा सकती है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, सदस्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO2) है, जिनके कार्यालय में शिकायत की जा सकती है संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''य'' अनुसार है।
निरगुड़ जलाशय का निर्माण
[जल संसाधन]
74. ( क्र. 2119 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में स्वीकृत निरगुड़ जलाशय निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था? समय-सीमा बतावें। (ख) क्या यह सही है कि इस जलाशय का निर्माण कार्य अपूर्ण है? यदि हाँ तो किस कारण से? (ग) अपूर्ण जलाशय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुबंध अनुसार दिनांक 17.12.2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित था। अनुबंध अवधि में कोरोना महामारी के दौरान कार्य प्रभावित होने से मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 18.12.2023 तक कार्य पूर्ण करने हेतु समयावृद्धि की स्वीकृति दी जाना प्रतिवेदित है। (ख) वस्तुस्थिति यह है कि अपूर्ण कार्य में पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना है, यह कार्य निरगुड़ जलाशय में जल भराव होने के कारण बाधित होना प्रतिवेदित है। (ग) निर्माण कार्य 30 जून 2024 तक पूर्ण करना लक्षित है।
प्राध्यापक पद की नियुक्ति में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
75. ( क्र. 2129 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी टी.ई.क्यू दिनांक-14/02/2022 अनुसार प्रोफेसर पद हेतु एसोसिएट प्रोफेसर के 3 वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य है? (ख) क्या म.गा.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर के रिक्त पद पर प्राप्त आवेदनों में डॉ. वेस्ती रणदा सभी अर्हता प्राप्त एकमात्र पात्र अभ्यर्थी थीं और प्रश्नांश (क) अनुसार दिनांक 28/06/2023 को सभी उम्मीदवारों में डॉ. वेस्ती रणदा का सबसे ज्यादा रेग्युलर एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव 4 वर्ष था तथा 17 महीने से प्रभारी विभागाध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रही थीं, जबकि डॉ. अमरजीत सिंह छाबड़ा और डॉ. अजय भट्ट का एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव मात्र 1 वर्ष 8 महीने था? जानकारी दें। (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-29/2017/1/55 दिनांक-12/07/2017 के अनुसार डॉ. अजय भट्ट का फिजियोलॉजी विभाग में पदांकन अमान्य किया गया है? क्या डॉ. अजय भट्ट द्वारा 1 वर्ष का बायोफिजिक्स में ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) नहीं लिया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ग) अनुसार डॉ. अजय भट्ट की एम.जी.एम.सी. में नियुक्ति और पदोन्नति करके त्रुटि की गई है? यदि हाँ तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (ङ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार डॉ. अजय भट्ट और डॉ. अमरजीत सिंह छाबड़ा अपात्र हैं और डॉ. वेस्ती रणदा पात्र हैं? (च) पात्र उम्मीदवार को छोड़कर अपात्र उम्मीदवारों का चयन करने की त्रुटि की गई है? इस त्रुटि को कब तक ठीक किया जाएगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। टी.ई.क्यू. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। तीन आवेदक पात्र थे। स्क्रूटनी समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हाँ। डॉ. वेस्ती रणदा की नियुक्ति सह प्राध्यापक फिजियोलॉजी के पद पर हुई थी। इनका एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव 04 वर्ष से अधिक था तथा दिनांक 31.01.2022 को डॉ. वाधवानी की सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप फिजियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष का चार्ज डॉ. वेस्ती रणदा ने लिया था। जी नहीं। अधिष्ठाता, इंदौर का पत्र क्रमांक 12241-49/स्था./वि./स्व./2021 दिनांक 13.08.2021 द्वारा डॉ. अमरजीत सिंह छाबड़ा की नियुक्ति सह प्राध्यापक, फिजियोलॉजी के पद हुई थी, इनका एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव 01 वर्ष 08 महीने से अधिक था। एन.एम.सी द्वारा दिनांक 08.06.2023 को डॉ. अमरजीत सिंह छाबड़ा को प्राध्यापक के पद हेतु Conformation of Eligibility प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। अधिष्ठाता, इंदौर के पत्र दिनांक 13.08.2021 द्वारा डॉ. अजय भट्ट की नियुक्ति सह प्राध्यापक फिजियोलॉजी के पद पर हुई थी। इनका एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव 01 वर्ष 08 महीने से अधिक था। अधिष्ठाता, इंदौर के पत्र क्रमांक 2833-38/स्था/वि/स्व./2023 दिनांक 22.02.2023 द्वारा डॉ. अजय भट्ट की सह प्राध्यापक के पद पर समयबद्ध पदोन्नति 01.01.2020 से की गई थी। इनका समयबद्ध एसोसिएट प्रोफेसर का अनुभव 03 वर्ष 05 महीने से अधिक था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। जी हाँ। डॉ. अजय भट्ट द्वारा 01 वर्ष का बायोफिजिक्स में ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) नहीं लिया गया। (घ) पदोन्नति के संबंध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। (ड.) जी नहीं। तीनों ही आवेदक पात्र थे। स्क्रूटनी समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण उत्तरांश ''ख'' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (च) प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित करने के पश्चात परीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एल.टी.टी. ऑपरेशन (नसबंदी शिविर) में लापरवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 2131 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनावर विधानसभा के लवाणी पंचायत के फारेस्टपुरा निवासी लक्ष्मीबाई पति राकेश बघेल की उमरबन में दिनांक 29/12/2023 को एल.टी.टी. ऑपरेशन (नसबंदी शिविर) के दौरान मृत्यु हो गई? मृत्यु के कारणों की क्या जांच की गई थी? जांच में मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन है? (ख) प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को दिनांक 04/01/2024 को ई-मेल पत्र लिखकर किन-किन विषयों पर जांच करने का निवेदन किया? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि उमरबन के नसबंदी शिविर में टारगेट से अधिक 170 महिलाओं का ऑपरेशन बिना इमरजेंसी उपकरणों के ही किया गया, जो गंभीर त्रुटि की श्रेणी में आता है? (घ) क्या आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इमरजेंसी उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना ही नसबंदी शिविर आयोजित करने एवं टारगेट से अधिक और लापरवाहीपूर्वक एल.टी.टी. ऑपरेशन करने के मामले सामने आ रहे हैं और पूर्व में उमरबन, मुलताई, छतरपुर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, मंडला में देखने को मिले हैं? पूर्व में कहाँ-कहाँ लापरवाही की शिकायत मिली हैं। (ङ) उमरबन में दिनांक 29/12/2023 को एल.टी.टी. ऑपरेशन (नसबंदी शिविर) में क्या-क्या व्यवस्था, उपकरण, डॉक्टर एवं अन्य कर्मी उपलब्ध थे या नहीं थे? (च) एल.टी.टी. ऑपरेशन या शिविर के लिए क्या मापदंड-नियम, क्या-क्या व्यवस्था, उपकरण, डॉक्टर, अन्य कर्मी अनिवार्य हैं? प्रति सहित बताएं। इसका उल्लंघन करने पर दंड का क्या प्रावधान है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। मृत्यु का कारण पेनल द्वारा किये गये पोस्ट मार्टम अनुसार कार्डियक अरेस्ट परिलक्षित हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जांच दल के द्वारा अपनी रिपोर्ट में करूणा मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम, इंदौर के संचालक डॉ. हेमंत कंसल की लापरवाही अंकित की गई है। (ख) प्रश्नांश 'क' की घटना की जांच का निवेदन किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मिशन कार्यालय के पत्र क्र. Sr. No./NHM/FW/2024/752 दिनांक 31.01.2024 द्वारा करूणा मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम, इंदौर को नसबंदी कार्य हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। ऑपरेशन आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ किए गए। (घ) जी नहीं। केवल उमरबन जिला धार में लापरवाही पाये जाने के कारण करूणा मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम इंदौर के संचालक डॉ. हेमंत कंसल के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। (ड.) निर्धारित मापदण्ड अनुसार सारी व्यवस्था व उपकरण उपलब्ध थे, केवल मानव संसाधन की कमी पाई गई। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
विभागीय सेवाओं का प्रदाय
[राजस्व]
77. ( क्र. 2137 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय सेवायें प्राप्त करने के क्या नियम/निर्देश एवं आवेदन हेतु क्या प्रक्रिया नियत हैं और लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत विभागीय कौन-कौन सी सेवायें अधिसूचित हैं? किन-किन सेवाओं के निराकरण में समय-सीमा लागू है? किन-किन में नहीं? (ख) कटनी जिले में विगत 02 वर्षों में किन-किन सेवाओं के आवेदन लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से एवं आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज कर और सीधे कार्यालय में प्राप्त हुये? कितने प्रकरणों/आवेदनों की सेवाएं समय-सीमा में प्रदान की गयी और कितने आवेदनों को अमान्य/निरस्त किया गया? तहसीलवार बतायें? (ग) क्या प्रदाय की गयी सेवाओं का निराकरण एवं सेवाओं का प्रदाय निर्धारित अवधि में किया गया? हाँ, तो विवरण प्रदान करें। नहीं तो क्यों? क्या कार्यवाही की गयी? तहसीलवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) आवेदनों को निरस्त/अमान्य करने के क्या कारण रहे और क्या लोकसेवा केन्द्रों से प्राप्त तथा निरस्त किए गए आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गयी? हाँ, तो क्या तथ्य ज्ञात हुये और क्या कार्यवाही की गयी? (ङ) क्या कार्यालय में पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने का कारण दर्शाकर नामांतरण के अनेक आवेदन निरस्त किए गए? हाँ, तो कितने एवं क्यों, जबकि लोक सेवा केंद्र में आवेदन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा होते हैं और संपदा पोर्टल पर क्रय-विक्रय की जानकारी होती है, क्या इस अनियमितता पर कोई कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो किस प्रकार, कब तक? नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विभागीय सेवाएं प्राप्त करने के नियम/निर्देश एवं आवेदन हेतु प्रक्रिया म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 अनुसार नियत है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाएं एवं उनकी समय-सीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'अ' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कटनी जिले में विगत 02 वर्षों में जिन सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से एवं आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज कर और सीधे कार्यालय में प्राप्त हुये हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'ब' अनुसार है, लोक सेवा गांरटी के तहत प्राप्त जितने प्रकरणों/आवेदनों की सेवाएं समय-सीमा में प्रदाय की गयी और जितने आवेदनों में अमान्य/निरस्त किये गये हैं, उनकी तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'स' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदाय किये जाने के संबंध में संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'ब' अनुसार है तथा mpedistrict.gov.in पोर्टल अनुसार समय-बाह्य आवेदन मुख्यत: पदाभिहित अधिकारी के स्थानीय निर्वाचन एवं विधानसभा निर्वाचन के समय, डिजिटल सिग्नेचर की खराबी तथा पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण आवेदन समय-सीमा बाह्य हुये हैं, उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पत्रों को गुण-दोष के आधार पर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मान्य/आमान्य किया गया है। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत प्राप्त तथा निरस्त किये गये प्रकरणों में अपील का प्रावधान है। जिसकी सूचना आवेदक को निराकरण के साथ दी जाती है। शेष जानकारी निरंक है। (ड.) जी नहीं। संपदा पोर्टल से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में क्रय-विक्रय की जानकारी होती है, परंतु विक्रय-पत्र की प्रति आदि दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है। इस संबंध में अनियमितता की जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
क्षतिग्रस्त स्कूलों में भवन संधारण एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 2140 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर में पुराने निर्मित स्कूलों के जर्जर भवन एवं बाउण्ड्री विहीन स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हैं? (ख) क्या वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण मद में प्राप्त राशि से भवन सुधार एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये गये हैं? (ग) यदि हाँ तो कितनी राशि से क्या कार्य कराये गये हैं? स्कूलवार बतावें। (घ) कितने क्षतिग्रस्त स्कूलों में भवन संधारण एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य शेष हैं? राशि सहित जानकारी देवें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) पनागर विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के जर्जर भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन शाला में असुरक्षित ढंग से शाला संचालन की स्थिति निरंक है। जहां भी शाला भवन जर्जर हैं, वहां परिसर के अन्य सुरक्षित कक्षों में शाला का संचालन हो रहा है। जर्जर भवनों में स्कूल संचालन नहीं कराये जाने के निर्देश हैं। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी भवन विहीन शालाएं माध्यमिक शाला भवन में संचालित हैं। (ख) जी हाँ, विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण मद से प्राप्त राशि से 23 शालाओं में भवन सुधार कार्य कराये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिए वर्ष 2022-23 में विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण मद से साधारण मरम्मत कार्य कराये गये हैं। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है। वर्ष 2023-24 में संधारण मद में व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण कार्य नहीं कराये गये। (ग) शासकीय 23 माध्यमिक शालाओं में राशि रूपये 47, 85, 880/-से मरम्मत कार्य कराये गये हैं। स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स-अनुसार। (घ) शासकीय 84 मरम्मत योग्य शालाओं में भवन संधारण कार्य एवं 98 शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य शेष हैं। शालावार राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों का अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जाता है, मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की मरम्मत कर दी गई है। बाउण्ड्रीवॉल विहीन स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक सर्जन्स की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 2141 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिशु मृत्यु दर में 10 प्रतिशत मौतें सिर्फ जन्मजात बीमारी के चलते होती है? (ख) यदि हाँ तो क्या रेफरल में देरी के चलते या बीमारी की समुचित जांच न होने के कारण नवजातों की मृत्यु होती है? (ग) क्या जबलपुर संभाग अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों छिंदवाड़ा, शहडोल एवं अन्य जिलों में पीडियाट्रिक सर्जन्स पदस्थ हैं? (घ) यदि नहीं, तो क्या पदस्थापना की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग में पीडियाट्रिक सर्जन का पद स्वीकृत नहीं हैं। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष्मान भारत योजनांतर्गत चिन्हित अस्पताल
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 2164 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के भीतर ऐसे कितने शासकीय/प्रायवेट हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान भारत योजना में चिन्हित हैं? (ख) आयुष्मान योजना में चिन्हित हॉस्पिटल किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित हैं? अस्पतालवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) आयुष्मान योजना अंतर्गत जिला आगर-मालवा में कितने पात्र आयुष्मान कार्डधारी हैं? जानकारी देवें। ऐसा पात्र व्यक्ति जिसका आयुष्मान योजना में नाम नहीं है उन्हें उक्त योजना में शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) राज्य के भीतर 1050 शासकीय एवं निजी हॉस्पिटल है जो कि आयुष्मान भारत योजना में चिन्हित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) आयुष्मान योजनांतर्गत जिला आगर-मालवा में पात्र हितग्राहियों की संख्या 3, 96, 859 है एवं 3, 37, 963 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैः- (1) आयुष्मान भवः अभियान : उक्त अभियान अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के शत्-प्रतिशत संतृप्ति (saturation) करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य योजनांतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। (2) पी.एम.-जनमन : इस अभियान अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, सहारिया, सैरा जनजातीय के समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड मिशनमोड में बनाए जा रहे हैं। (3) ग्राम स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु ग्राम रोजगार सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं एवं सी.एस.सी. (CSC) के प्रतिनिधि (VLE) की बी.आई.एस. आई.डी. बनाई गई है, जिससे ग्राम स्तर पर शेष हितग्राहियों के कार्ड शीघ्र बन सके। (4) शेष हितग्राहियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिलों को प्रदान कर दी गई, जिससे आसानी से हितग्राहियों का चिन्हांकन कर सरलता से आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकें। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भवः अभियान अंतर्गत मार्च 2024 तक शेष पात्र हितग्राहियों के शत्-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः राज्य अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड मिशन मोड में बनाए जा रहे हैं।
सी.एम. राइज स्कूल का भवन निर्माण एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 2167 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत हैं? सी.एम. राइज स्कूल के भवन निर्माण का कार्य किसी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है एवं अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण होने की क्या दिनांक है? (ख) क्या उक्त सी.एम. राइज स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? (ग) क्या नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जिला आगर मालवा में शिक्षा के क्षेत्र में और कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? जानकारी देवें। क्या नई शिक्षा नीति अनुसार कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है? वर्तमान में जिला आगर-मालवा में कौन-कौन से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहे हैं एवं कितने बच्चों ने उक्त पाठ्यक्रम का चयन किया है? (घ) जिला आगर मालवा अंतर्गत कितने स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है एवं किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने हेतु किसी एजेंसी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जी नहीं। नियमित शिक्षकों के पद पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी एवं साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, नवीन मूल्याकंन पद्धतियां आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जी हाँ। वर्तमान में कक्षा 6 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर है। (ड.) व्यवासायिक शिक्षा में प्रशिक्षण का कार्य भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) से सम्बद्ध (Emplanelled) वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से किया जा रहा है।
फीस एवं टैक्स के ऑनलाइन भुगतान पर जी.एस.टी. की वसूली
[परिवहन]
82. ( क्र. 2177 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा फीस एवं टैक्स के ऑनलाइन भुगतान पर जनता से जो जी.एस.टी. वसूली जा रही है? वह किस जी.एस.टी. अकाउंट में जमा की जा रही है? दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक कितनी जी.एस.टी. शासन को जमा की गई है? (ख) क्या मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य करने वाले स्मार्ट चिप लिमिटेड का अनुबंध कितनी तारीख तक वैद्य था? उक्त कंपनी अभी तक किस आदेश पर परिवहन विभाग में कार्य कर रही है एवं कब तक करेगी तथा उक्त कंपनी को दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक किस दर से एवं किस मद से भुगतान किया गया है? (ग) क्या मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा फीस एवं टैक्स के ऑनलाइन भुगतान पर सर्विस चार्ज 70/- रूपए किस आदेश के तहत वसूला जा रहा है एवं यह वसूली गई रकम किस एकाउंट में जमा की जा रही है? वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर प्रारंभ होने के उपरांत यह रकम किस खाते में जमा की गई है एवं अभी तक कुल कितनी रकम जमा हो चुकी है? (घ) इसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या उन पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी.एस.टी. की राशि कोषालयीन लेखा शीर्ष 0006 में जमा की जा रही है। दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक कुल जी.एस.टी. की अनुमानित राशि रूपये 4, 26, 86, 328/- शासन के कोषालयीन शीर्ष 0006 में जमा की गई है। (ख) मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य करने तथा कम्प्यूटरीकृत सेवाएं प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश परिवहन विभाग तथा स्मार्ट चिप लिमिटेड के बीच दिनांक 27.09.2013 को आगामी 05 वर्ष के लिये अनुबंध निष्पादित किया गया था। अनुबंध के पैरा 9.5 में अनुबंध को 05 वर्ष और विस्तारित करने का प्रावधान किया गया। अनुबंध तथा अनुबंध के पैरा 9.5 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सेवाएं जनसामान्य को निर्बाध रूप से प्राप्त होती रहें, इस हेतु नवीन एजेन्सी के चयन होने तक अथवा दिनांक 31.03.2024 जो भी पहले हो वर्तमान में कार्यरत सेवाप्रदाता एजेन्सी से पूर्व में निष्पादित अनुबंध की शर्तों के प्रावधान अनुरूप मेसर्स स्मार्ट प्रायवेट लिमिटेड (IDEMIA) की सेवाएं निरंतर रखी गई हैं। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार हैं। मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड को दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक मध्यप्रदेश शासन फर्म स्मार्ट चिप लिमिटेड के मध्य किये गये अनुबंध अनुसार निर्धारित दर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार एवं मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 2326/807456/2022/आठ दिनांक 21.11.2022 द्वारा स्वीकृत दरों अनुसार अनुसार भुगतान किया जा रहा है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। उक्त भुगतान शासन द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना अन्तर्गत निर्धारित मद मांग संख्या 36 मुख्य शीर्ष 2041-वाहनों पर कर 001-निर्देशन एवं प्रशासन 7638-स्मार्ट कार्ड योजना #31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-008 संग्रहण प्रभार शीर्ष से किया गया है। (ग) मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना राजपत्र क्रमांक 536 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के क्रम में फर्म से हुये अनुबंध के तहत राशि वसूल की जा रही है। अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार है। यह राशि शासन के कोषालयीन शीर्ष में जमा की जा रही है। वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर प्रारंभ होने के उपरांत भी रकम कोषालयीन शीर्ष में ही जमा की जा रही है। अभी तक कुल अनुमानित राशि रूपये 15, 66, 70, 311/- जमा हो चुकी है। (घ) उपरोक्त प्रश्नांशों के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राजस्व ग्रामों का गठन
[राजस्व]
83. ( क्र. 2185 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी भी कस्बा, बस्ती, मजरा टोला को राजस्व ग्राम बनाने के क्या नियम हैं? बतलावें। नियमों की छायाप्रति देवें। (ख) क्या विभाग प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों के तहत कटनी जिला अंतर्गत वर्तमान जनसंख्या के आधार पर मजरा-टोला, कस्बा एवं बस्तियों का सर्वे करायेगा, जिससे नवीन राजस्व ग्रामों का गठन किया जा सके? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों के तहत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से मजरों-टोलों को राजस्व ग्राम बनाने के प्रकरण कब से प्रचलन में हैं? जानकारी दें। बिंदुवार सूची देवें। (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित राजस्व ग्राम बनाने के प्रकरण शासन में किस स्तर पर कब से किन कारणों से लंबित हैं तथा इन्हें किस प्रकार से कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जावेगा? बतलावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। तहसीलवार सर्वे पूर्व में नियमानुसार कराया जा चुका है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''घ'' अनुसार शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 2186 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रदेश का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षाफल कितने प्रतिशत रहा एवं इसकी तुलना में इन्हीं वर्षों में कटनी जिले का कितना प्रतिशत रहा? बतलावें। तुलनात्मक सूची देवें। (ख) कटनी जिला अंतर्गत कितने कौन-कौन से हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल संचालित हैं तथा इनमें विषयवार कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? बतलावें। सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश स्तर से जिले का परीक्षाफल कम आने का क्या कारण है? इसे सुधारने हेतु शासन स्तर से क्या प्रयास किया जा रहे हैं? (घ) क्या शासन ग्रीष्मकालीन अवकाश में अतिथि शिक्षकों को अध्यापन कार्य का विषयवार विशेष प्रशिक्षण देगा? उत्तर में यदि हाँ तो किस प्रकार से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) सत्र 2020-21 में कोविड महामारी के कारण विद्यालयों का नियमित संचालन न होने और कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर अगली कक्षा में प्रवेश दिए जाने से सत्र 2021-22 में विद्यार्थियों के बुनियादी अध्ययन में कमी के कारण परीक्षाफल कम रहा है। कटनी जिले में परीक्षाफल सुधार हेतु रैपिड 30 एवं मिशन 45 का क्रियान्वयन कर विशेष शिक्षकों को नियुक्त किया जाकर आधार बुकलेट तैयार कराई गई है और सतत् पर्यवेक्षण किया जा रहा है। (घ) जी नहीं। अतिथि शिक्षक की सेवाएं सत्रान्त तक के लिये होती हैं।
नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन की योजना
[जल संसाधन]
85. ( क्र. 2188 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में नहरों का जाल कितने किलोमीटर में विस्तारित है, इन नहरों में कितने किलोमीटर सीमेंटीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार की क्या योजना है? (ख) लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली वैनगंगा नहर, टेकाड़ी जलाशय, मुरुम नाला जलाशय से निकलने वाली नहरों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) इन नहरों की लाईनिंग व सुदृढ़ीकरण कब तक किया जाएगा? किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्या पहल की जाएगी? (घ) किसानों के द्वारा खरीफ के बाद रबी की फसलों की भी बुवाई की जाती है तथा जिसके लिए वर्षा जल की उपलब्धता न होने पर नहरों के पानी के लिए किसान निर्भर रहते हैं। किसानों को रबी की फसल के लिए जल की निरंतर व्यवस्था की जाएगी या नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ग) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में निर्मित नहरों की कुल लम्बाई 345.19 किलोमीटर है तथा इनमें से 113.30 किलोमीटर नहरों में सीमेंटीकरण का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नहरों के सुदृढ़ीकरण बजट पर निर्भर होता है। वर्तमान में बजट का प्रावधान सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से नहरों का सुदृढ़ीकरण कराने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) लालबर्रा विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाली टेकाड़ी (सर्राठी जलाशय) की क्षतिग्रस्त नहरों में सीमेंटीकरण का कार्य प्रगति पर होना प्रतिवेदित है। वैनगंगा नहर प्रणाली की नहरें तथा मुरूम नाला जलाशय की नहरें वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है। (घ) वस्तुस्थिति यह है कि किसानों को रबी फसल के लिए जलाशयों में उपलब्ध जल को आवश्यकता अनुसार नहरों से पानी प्रदाय करने की व्यवस्था है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
86. ( क्र. 2192 ) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत हैं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना
[पर्यटन]
87. ( क्र. 2193 ) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की योजना है? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता विधानसभा में कौन-कौन से पर्यटन स्थल को योजना में शामिल किया गया है? (ग) क्या कुकरू एवं मुक्तागिरी पर्यटन स्थल के विस्तारीकरण की कोई योजना है? यदि हाँ तो बतावें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) क्षेत्र के ग्राम लोकदारी में ग्रामीण पर्यटन का क्रियान्वयन प्रारंभ है। (ग) पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत कुकरू में स्थित वन भूमि रकबा 2.886 हेक्टर को निजी निवेश के माध्यम से निवेशक को पर्यटन परियोजना के स्थापनार्थ व्यपवर्तन की कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रक्रियाधीन है।
जलाशयों का सुदृढ़ीकरण, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन कार्य
[जल संसाधन]
88. ( क्र. 2200 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य अभियंता मेन गंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी द्वारा प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग को खितौली जलाशय योजना एवं जगुआ जलाशय योजना के सुदृढ़ीकरण, पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.) के तहत क्रमशः 767.98 लाख रूपये खितौली हेतु एवं जगुआ हेतु 522.51 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 29.11.2022 और 30.06.2022 के माध्यम से भेजी गई थी? यदि हाँ तो प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो संबंधित कार्यों हेतु कब तक आवंटन प्राप्त हो जायेगा, जिससे 1200 से 1500 हेक्टेयर का किसानों को लाभ होगा? कब तक आवंटन प्रदाय कर उक्त कार्य पूर्ण किये जायेंगे?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य अभियंता सिवनी द्वारा खितौली जलाशय एवं जगुआ जलाशय के सुदृढ़ीकरण का कार्य आर.आर.आर. मद की जगह एस.डी.एम.एफ. मद में तैयार कर दोनों प्रस्ताव दिनांक 02.02.2024 को प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदित है। प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। वर्तमान में स्वीकृति के अभाव में आवंटन प्राप्त होने अथवा कार्य पूर्ण करने जैसी स्थिति नहीं है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
स्कूल भवन के मरम्मत कार्य हेतु राशि का आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 2205 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनके मरम्मत हेतु राशि कब तक आवंटित कर मरम्मत कार्य कराया जाएगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला देवास अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 70 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिनके मरम्मत कार्य के प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में प्रस्तावित किये गये हैं। भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता उपरान्त समय-सीमा बताया जाना संभव होगा। शालावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संदर्भ में जानकारी निरंक है, अत: शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्यवाही
[राजस्व]
90. ( क्र. 2212 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी दतिया शहर में जनवरी 2024 में अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से बैठे दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेले वालों को हटाने का काम किया गया है? यदि हाँ तो उक्त दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेलों वालों को हटाने से पूर्व नोटिस दिया गया था? यदि हाँ तो नोटिस की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त दुकानदारों एवं अन्य को हटाने से पूर्व स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का अनुपालन करते हुए व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो कारण एवं हटाये गये व्यक्तियों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) उक्त दुकानदारों, सब्जी वालों, ठेले वालों को किस आदेश के तहत वहां से हटाया एवं दुकानों को तोड़ा गया है? आदेश सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
जलाशय, बांध एवं एनिकट की जानकारी
[जल संसाधन]
91. ( क्र. 2228 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के अंतर्गत कितने जलाशय, बांध, एनिकट निर्मित हैं एवं विगत तीन वित्तीय वर्ष में कितने नवीन जलाशय, बांघ, एनिकट स्वीकृत किये गये? इनकी क्या स्थिति है? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है? सिंचाई के लिए बनाए गये कितने कैनाल कच्चे हैं एवं कितने कैनाल पक्के हैं? विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) विगत तीन वित्तीय वर्ष में कितने कैनाल की स्वीकृति प्रदान की गईं? कितने के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने निर्माणाधीन हैं? स्वीकृति दिनांक, कार्यपूर्णता एवं मूल्यांकन की प्रति तथा कैनाल अपूर्ण होने या निर्माण में विलम्ब होने का क्या कारण है? स्पष्ट करें। (घ) नवीन जलाशय एवं कैनाल निर्माण तथा पूर्व निर्मित जलाशय, बांध, एनिकट जीर्णोद्धार के लिए जल संसाधन विभाग मण्डला द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) निर्मित जलाशयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। विगत 03 वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) निर्मित जलाशयों के अंतर्गत कच्ची एवं पक्की नहरों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' में दर्शित है। (ग) विगत 03 वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' में दर्शित है। परियोजनाएं विभिन्न चरणों के अंतर्गत प्रक्रियाधीन होने से प्रश्नांश में चाही गई जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) साध्यता स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। निर्मित थांबर वृहद परियोजना एवं मटियारी मध्यम परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन मण्डल कार्यालय में परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। शेष जलाशयों की नहरों के सुधार हेतु आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना तैयार करने की कार्यवाही संभाग स्तर पर प्रचलन में होना प्रतिवेदित है।
थाने की भूमि पर अतिक्रमण
[राजस्व]
92. ( क्र. 2231 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला श्योपुर अंतर्गत थाना वीरपुर के स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 475 रकबा 0.160 हेक्टेयर पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर स्थायी संरचना (मकान/दुकान आदि) निर्माण कर लिया है? यदि हाँ तो किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर? (ख) क्या थाना प्रभारी वीरपुर के आवेदन पत्र क्रमांक/थाना/वीरपुर/834/2021 दिनांक 22-12-2021 पर से थाने के स्वत्व की भूमि पर से अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर बेदखल करने के अनुरोध पर विधिवत जाँच उपरांत न्यायालय तहसीलदार वीरपुर ने प्रकरण क्रमांक/0121/2021-22/ अ-68 दिनांक 18/04/22 को म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 248 के तहत 09 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध अर्थदंड आरोपित कर बेदखली का आदेश जारी किया है किन्तु अतिक्रामकों को अभी तक बेदखल नहीं किया है? (ग) मान. न्यायालय के आदेश बावजूद थाने की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रामकों से मुक्त न करा पाना क्या यह प्रशासन की अक्षमता है? थाने की भूमि को कब तक अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। थाना वीरपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 475 रकबा 0.160 हेक्टेयर भूमि पर 11 लोगों के द्वारा स्थायी संरचना (मकान/दुकान आदि) निर्माण किया हुआ है, अतिक्रमण का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) थाना वीरपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 475 रकबा 0.160 हेक्टेयर भूमि पर 11 लोगों द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इनके विरूद्ध न्यायालय प्रकरण क्रमांक 0121/2021-22/अ-68 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा अर्थदंड अधिरोपित किया गया। थाना वीरपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रामकों को बेदखल करने की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में M.P.NO-3661/2022 के द्वारा याचिका दायर की गई जो वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को खारिज की जा चुकी है। (ग) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर म.प्र. में दर्ज याचिका M.P.N.O 3661/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2023 को आदेश पारित कर अपील खारिज कर दी गयी है, तत्पश्चात प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अध्यधीन है।
निर्माण कार्य की जाँच
[जल संसाधन]
93. ( क्र. 2233 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन संभाग श्योपुर एवं सबलगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24 में अभी तक मरम्मत, बाढ़ राहत के तहत रिसाव रोकने एवं अन्य मदों में कौन-कौन से कार्य कराये गए? कार्य की लागत राशि, कार्य एजेंसी, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अधूरे हैं, कार्य का मूल्यांकन अधिकारी का नाम, भुगतानकर्ता अधिकारी का नाम, अभी तक भुगतान की गई राशि सहित कार्यवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक चम्बल दाहिनी मुख्या नहर की आर.डी. कि.मी. 145-550 कैमारा एक्वाडक्ट पर बाढ़ राहत अंतर्गत रिसाव को रोकने के लिए क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के कराये गए? (ग) क्या निविदा की शर्तों में MOM का प्रावधान था? यदि हाँ तो कितने समय के लिए? क्या MOM की शर्तों का पूर्णत पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अभी तक कितना भुगतान किया गया? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार राशि से कराये गए कार्य उपरांत रिसाव बंद हुआ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या उक्त निर्माण कार्य की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक चम्बल मुख्य नहर पर स्थित कैमारा एक्वाडक्ट पर रिसाव को रोकने के लिए अनुबंधानुसार एपॉक्सी पेंट एवं एपॉक्सी ग्राउटिंग, सीमेन्ट ग्राउटिंग, सी.एफ.आर.पी. कार्य, पॉलिमर कांक्रीट इत्यादि कार्य कराये गये, जिन पर उक्त अवधि में राशि रू. 159.00 लाख का व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जी हाँ, अनुबंध में दो वर्षों के लिए MOM का प्रावधान था। MOM की शर्तों का पालन किया जा रहा है, उक्त अवधि में नियमानुसार यदि कराये गये कार्य में किसी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो उस कार्य को एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाता है। MOM की अवधि अनुबंधानुसार अभी शेष होना प्रतिवेदित है। (घ) वर्तमान में कराये गये कार्यों में रिसाव बन्द हो चुका है। यदि किसी कार्य में सुधार आवश्यक होगा तो MOM के तहत एजेंसी द्वारा नहर संचालन बन्द होने के बाद निर्धारित समयावधि में कार्य कराया जाना संभव होगा। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 2235 ) श्री सुनील उईके : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु क्या पात्रता है एवं किस आधार पर आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों के बनाये गये हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या आयुष्मान के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को कब तक आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदाय किया जायेगा? उक्त कार्य हेतु पुन: सर्वे कराकर कब तक आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे? पात्र होते हुए भी आयुष्मान योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हितग्राहियों को लाभ से वंचित होने की दशा में कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? (ग) जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत कितने आयुष्मान कार्ड आज दिनांक तक बनाये गये हैं? विकासखण्डवार एवं विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया की ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता निम्नानुसार है - 1. सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC-2011 में सम्मिलित पात्र परिवार :- योजना में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) में चिन्हित D-1 से D-7 (D-6 को छोड़कर) 2. संबल योजना अंतर्गत पात्र परिवार। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची धारक परिवार। 4. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल म.प्र. अन्तर्गत पात्र परिवार। 5. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित पात्र परिवार। (भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा प्रदत्त सत्यापित डेटा अनुसार)। 6. प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मी परिवार। (बिंदु क्रमांक-6 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।) उक्त पात्रतानुसार पात्र हितग्राहियों की सूची बी.आई.एस. आयुष्मान पोर्टल पर उपलब्ध है, जिस पर पात्र हितग्राही अपना रिकॉर्ड सत्यापित (ई-के.वाई.सी.) कराकर आयुष्मान प्राप्त कर सकता है। उक्तानुसार पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। (ख) शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भवः अभियान अंतर्गत मिशन मोड में बनाए जा रहे हैं, यह अभियान मार्च 2024 तक चलाया जा रहा हैं, जिसका लक्ष्य शेष पात्र हितग्राहियों के शत्-प्रतिशत बनाया जाना है। जिलों को शेष पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है, जिससे आसानी से शेष पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन हो सके और उनके शीघ्रता से कॉर्ड बनाये जा सकें। आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित विभागों के डेटा पर आधारित है, उक्त योजनाओं में समय-समय पर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों का डाटा अद्यतन किया जाता है, अतः जो भी हितग्राही उक्त श्रेणियों में पात्रता रखता है, वह स्वतः आयुष्मान भारत योजना का पात्र हितग्राही बन जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत कुल 1339744 आयुष्मान कार्ड आज दिनांक तक बनाए गए हैं, विकासखंडवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ग्रामवार जानकारी संकलित नहीं की जाती है।
सिंचाई के साथ फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण
[जल संसाधन]
95. ( क्र. 2236 ) श्री सुनील उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छिन्दवाड़ा एवं जुन्नारदेव क्षेत्र में विभिन्न मदों से विगत वर्षों में बने बांध, नहरों एवं अन्य सिंचाई तालाबों के किनारे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु फलदार वृक्ष लगाने हेतु योजना बनाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? (ख) क्या प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बन रहे तालाबों एवं प्रस्तावित तालाबों, नहरों के किनारे आम, आँवला, अमरूद, बेर, बेल, जामुन, कटहल, चिरोंजी, अनार, अंजीर जैसे फलदार वृक्ष ''शबरी वन'' लगाये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में हर खेत सिंचाई हेतु सर्वे करवाकर छोटे-छोटे नालों एवं नदियों पर कम लागत के स्टॉप डेम व तालाब बनाने पर विचार करेंगे एवं इनके किनारे फलदार वृक्षों का प्रोजेक्ट में प्रावधान करेंगे? यदि हाँ तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा फलदार वृक्ष लगाने का कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (ग) किसी भी परियोजना की साध्यता उसके जलग्रहण क्षेत्र, जल भण्डारण क्षमता, डूब क्षेत्र एवं प्रति हेक्टेयर लागत पर निर्भर होती है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश 'क' एवं 'ख' अनुसार। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।
नायब तहसीलदार के पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति
[राजस्व]
96. ( क्र. 2239 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनकी भर्ती एवं नायब तहसीलदार के पद पर राजस्व निरीक्षकों पटवारी एवं लिपिकों के पदोन्नति के क्या नियम हैं? बतावें। (ख) वर्तमान में प्रदेश में नायब तहसीलदार के कितने प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा कितने प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है? बतावें। (ग) क्या राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षकों, पटवारी एवं लिपिकों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो उक्त विभागीय परीक्षा पूर्व में कब आयोजित की गई थी तथा उसमें कितने-कितने राजस्व निरीक्षकों, पटवारी एवं लिपिकों विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति की गई? बतावें। (घ) क्या शासन द्वारा भविष्य में विभागीय परीक्षा आयोजित की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षकों, पटवारी एवं लिपिकों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? बतावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्तमान में प्रदेश में नायब तहसीलदार के निम्नानुसार श्रेणी के पद स्वीकृत हैं -
क्रमांक |
नायब तहसीलदार की श्रेणी |
श्रेणीवार स्वीकृत पद |
1 |
2 |
3 |
1 |
सीधी भर्ती के माध्यम से |
749 |
2 |
पदोन्नति के माध्यम से |
312 |
3 |
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से ) |
125 |
4 |
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (लिपिकवर्ग से ) |
62 |
मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 2011 की अनुसूची-दो अनुसार राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु 25 प्रतिशत पद एवं राजस्व निरीक्षक/पटवारी संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 10 प्रतिशत एवं लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर सीमिति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 5 प्रतिशत पद रक्षित है। (नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार) (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) जी हाँ। राजस्व निरीक्षक/पटवारी/लिपिक संवर्ग के माध्यम से नायब तहसीलदार के पद पर विभागीय परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018 में कराया गया। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 15 राजस्व निरीक्षक, 84 पटवारी एवं 15 लिपिकों को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया। (घ) राजस्व निरीक्षक/पटवारी/लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार के रिक्त 73 पदों की भर्ती का मांग पत्र शासन के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग भोपाल को प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 2240 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिला चिकित्सालय अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? विभागवार बतावें। (ख) उक्त स्वीकृत पदों में कितने पद किस-किस श्रेणी के भरे हुये हैं? नाम और विभाग सहित बतावें। (ग) उक्त स्वीकृत पदों में कितने पद किस-किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं? (घ) क्या शासन द्वारा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 2245 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल संभाग में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में भवन नहीं है? जिला एवं विकासखण्ड व विद्यालयवार जानकारी देवें तथा पेयजल हेतु उक्त विद्यालयों के परिसर में हैण्डपंप खनन नहीं है? स्थायी रूप से खराब हैं? पेयजल की व्यवस्था नहीं है? जिला एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें। विभाग द्वारा भवन विहीन विद्यालयों के भवन स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में कौन-कौन सी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं? अधूरे हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या सिरोंज में आदर्श संस्कृति विद्यालय संचालित है? यदि हाँ तो विद्यालय में कितना स्टाफ पदस्थ है? क्या उक्त विद्यालय का भवन निर्माण स्वीकृत है? यदि हाँ तो प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई? बतलावें। प्रश्नकर्ता द्वारा भवन निर्माण की राशि स्वीकृति के संबंध में प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? भवन निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जिला रायसेन की 02 शालाएं राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के कारण उनके भवन विनिष्ट किए गए हैं। नवीन निर्माण हेतु मुआवजा राशि प्राप्त हो गई है, नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। हैण्डपंप खनन नहीं वाली शालाओं में पाइपगत जल आपूर्ति जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्ययोजना में भवन विहीन शालाओं में भवन निर्माण की मांग मापदण्ड अनुसार, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता उपरांत कार्य कराये जा सकेंगे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ग) जी हाँ। सिरोंज में आदर्श संस्कृत विद्यालय संचालित है। वर्तमान में 02 नियमित लोक सेवक एवं 03 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। जी नहीं, भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में सी.एम. राइज स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया होने के कारण वित्तीय सूचकांक सीमा शेष नहीं है। अतः नवीन निर्माण स्वीकृति किया जाना संभव नहीं है।
शासन की ग्रीन कार्ड योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 2248 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 1433/3819/17/मेदी-2 दिनांक 6/7/1990 के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ग्रीन कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी? (ख) यदि हाँ तो ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत विवाहित दम्पत्तियों को शासन द्वारा कौन-कौन से लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है? क्या उक्त प्रावधान अभी भी लागू हैं? यदि हाँ तो जिला भोपाल में विगत 05 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक कितने दम्पत्तियों/दम्पत्तियों के बच्चों को योजना अंतर्गत कौन-कौन से लाभ प्रदान किए गए? योजना में सम्मिलित सभी लाभों की सूची सहित लाभार्थियों की संख्यात्मक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह भी सही है कि दिनांक 30/1/1993 में योजना के परिपालन में श्री सलमान अहमद कुरैशी के पालकों (माता-पिता) ने अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की आस में ग्रीन कार्ड योजना को अपनाया था? यदि हाँ तो श्री सलमान कुरैशी को स्नातक शिक्षा "बी.डी.एस." तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रश्न दिनांक तक योजना का लाभ प्रदान क्यों नहीं किया गया? कारण सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ग्रीन कार्ड योजना का लाभ विभिन्न विभागों द्वारा दिया जाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में इस प्रकार की जानकारी संकलित नहीं की जाती है। (ग) जी हाँ। ग्रीन कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-10-101/2001/सत्रह/मेडि-2 दिनांक 17/10/2007 के बिन्दु क्रमांक-2 के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की छूट की पात्रता नहीं होगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
वन व्यवस्थापन के प्रकरण
[राजस्व]
100. ( क्र. 2250 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले के देपालपुर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 449/बी/121 वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 11/3/2022 में किस-किस ग्राम के किस-किस खसरा नंबर के कितने रकबा को वनखंड से बाहर करने का आदेश दिया? आदेश में बताई गई किस ग्राम की किस खसरा नंबर का कितना रकबा कलेक्टर इंदौर ने किस आदेश क्रमांक/दिनांक से किस विभाग को किस कार्य के लिए आवंटित किया था? कलेक्टर के आदेश की प्रति सहित बतावें। (ख) कलेक्टर द्वारा उद्योग निगम एवं उद्योग विभाग को आवंटित भूमि राजस्व विभाग की मिसल बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) में आरक्षित किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज भूमि है? इस भूमि के आवंटन संबंधित धारा 237 (3) एवं धारा 237 (4) में कलेक्टर को क्या-क्या अधिकार हैं? (ग) देपालपुर अनुविभागीय अधिकारी ने वन व्यवस्थापन के स्थाई प्रकरण को बी/121 में किस प्रावधान के तहत दर्ज किया? वन व्यवस्थापन का मूल प्रकरण किस मद में दर्ज था? उसी मद में दर्ज क्यों नहीं किया गया?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नांकित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11/03/2022 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। आदेश में उल्लेखित सीमाओं के अंतर्गत जो सर्वे नम्बर है उनमें आदेश दिनांक 11/03/2022 के उपरान्त कलेक्टर जिला इन्दौर द्वारा कोई भी आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी निरंक है। (ग) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर में वन व्यवस्थापन हेतु पृथक से म.प्र. भू.रा.सं. में शीर्ष आवंटन नहीं होने से विविध मद बी-121 में दर्ज किया गया।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कृषि भूमि पर कब्जा
[राजस्व]
101. ( क्र. 2251 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काजीखेड़ी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कृषि भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 38/2 एवं 40/2 होकर किसका आधिपत्य है? उक्त भूमि के विक्रय पत्र एवं नामांतरण की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त भूमि पर वर्तमान में किसका कब्ज़ा है? किसके द्वारा विक्रय की गई है? विक्रेताओं के नाम, विक्रय राशि एवं रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) उक्त भूमि का प्रकरण दिनांक 01/01/2018 प्रकरण क्रमांक 239/अ-6/2015-16 तहसीलदार एवं दिनांक 18/09/2019 को प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2017-18 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेखों में दुरुस्त हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देंवे। (घ) रजिस्ट्री एवं नामांतरण में कितने दिवस का अंतराल था? यदि हाँ तो क्या यह शासन के नियमानुसार किया गया था? (ड.) उक्त भूमि के नामांतरण में अधिकारियों द्वारा कोई नियम विरुद्ध कार्य तो नहीं किया गया? यदि किया गया है तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (च) उक्त प्रकरण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्रवाई वर्तमान दिनांक तक की गई है? अवगत करायें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम काजीखेड़ा स्थित सर्वे क्रमांक 38/2 एवं 40/2 पर खसरा वर्ष 2023-24 अनुसार बहादुरसिंह पिता पुरसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम झारडा का आधिपत्य है। उक्त भूमि का विक्रय पत्र एवं नामांतरण आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार। (ग) प्रकरण क्रमांक 239/अ-6 (अ)/2015-16 में तहसीलदार महिदपुर द्वारा आदेश दिनांक 01.01.2018 पारित किया जाकर आवेदक प्रदीप कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार पंडया निवासी ग्राम-काजीखेड़ी तहसील महिदपुर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महिदपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0027/अपील/2017-18 में दिनांक 18.09.2019 को आदेश पारित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा गया एवं अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 626/अपील/2020-21 आदेश दिनांक 4.2.2021 को आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की गई। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) रजिस्ट्री दिनांक 28.11.2020 एवं नामांतरण प्रकरण क्रमांक 1099/अ-6/20-21 दिनांक 21.12.2020 होकर कुल 23 दिवस का अंतराल था, जो शासन के नियमानुसार किया गया। (ड.) जी नहीं। (च) उक्त प्रकरण के संबंध में कोई शिकायत होना संज्ञान में नहीं है।
फीस रेगुलेशन एक्ट अंतर्गत निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारिण
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 2253 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन से निजी स्कूल संचालित हैं तथा उनके द्वारा विद्यार्थियों से कितनी-कितनी फीस ली जा रही है? (ख) क्या फीस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस का निर्धारण उनके पिछले तीन वर्षों के लेखा जोखा के आधार पर किये जाने का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ तो क्या उपरोक्त स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए स्कूल फीस कमेटी द्वारा पिछले तीन साल की बैलेंस शीट का परीक्षण किया गया था? (घ) क्या इन स्कूलों द्वारा किसी दुकान विशेष से पाठ्यक्रम की पुस्तकें और अन्य सामग्री खरीदने के लिए विद्यार्थियों को निर्देशित किया गया है? (ङ) यदि हाँ तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। (ड.) उत्तरांश 'घ' के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 2255 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 10 वर्षों में स्वीकृत दलौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित और कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से स्वास्थ्य केंद्र/क्लीनिक/संजीवनी केंद्र, किस-किस स्तर के कब स्वीकृत हुए हैं? क्या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण होकर विभाग को हैंड-ओवर कर दिए गए हैं? कितने शेष हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में पूर्ण हुए स्वास्थ्य केन्द्रों की संचालन संबंधी सभी ऑनलाइन कार्यवाहियां विभाग द्वारा पूर्ण की जाकर, पर्याप्त कर्मचारियों की स्थापना कर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराया जाना शुरू हो गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों कब तक सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी? (ग) दलौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण लागत, निर्माणकर्ता एवं अनुबंध की प्रति देवें तथा बताएं कि क्या उक्त बिल्डिंग का निर्माण कार्य समय अवधि में हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उक्त केंद्र के विधिवत शुरू करने में इतना विलंब किस कारण रहा है? (घ) निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त अमले के साथ कब तक शुरू कर दी जाएंगी? (ड.) बताएं कि प्रश्नांश (क) में स्वीकृत हुए कितने स्वास्थ्य केन्द्रों के लोकार्पण कार्य बिना स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू किये एवं स्टाफ की उपलब्धता के बगैर ही कर दिए गए हैं? सूची देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में दलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है तथा इसका संचालन किया जा रहा है। हस्तांतरित हुये स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है, वर्तमान में दलौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, स्वास्थ्य केन्द्र दलौदा के निर्माण कार्य प्रथम निर्माणकर्ता फर्म मेसर्स एम.डी. कंस्ट्रक्शन द्वारा अधूरा छोड़ने पर समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका, इस कारण से विभाग द्वारा प्रथम निर्माणकर्ता फर्म मेसर्स एम.डी. कंस्ट्रक्शन की धरोहर राशि राजसात कर ली गई तथा द्वितीय निर्माणकर्ता फर्म राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्माण कार्य में विलंब करने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। (घ) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार। (ड.) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सतना विधान सभा क्षेत्र में स्कूल का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 2259 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा अंतर्गत नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 में लगभग 50, 000 की आबादी है किंतु इतनी जनसंख्या के लिए एक भी शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है, क्यों? क्या आबादी/जनसंख्या घनत्व के आधार पर जगह चिन्हित कर स्कूल खोला जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित करने के नियम समान हैं? यदि हाँ तो क्या शहरों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां पर स्कूल का संचालन न होने से लोगों को हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा कैसे प्रदान की जाएगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के अन्य निकटस्थ वार्डों में उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में शाला उन्नयन का विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तथापि आवश्यकता अनुसार प्रशासकीय निर्णय अनुसार उन्नयन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाला उन्नयन के मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
शासकीय एवं निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 2260 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना अंतर्गत पंजीकृत आयुष्मान कार्डधारियों की संख्या कितनी है एवं आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता क्या है? सतना जिले सहित संपूर्ण मध्यप्रदेश में कितने शासकीय एवं निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए पंजीकृत है? जिलेवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) सतना जिले की लगभग 20 लाख आबादी के बीच एक भी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीकृत न होने का क्या कारण है? क्या सतना जिले के किसी निजी अस्पताल को आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए पंजीकृत किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए किन-किन शर्तों पर पंजीकृत किया जाता है एवं क्या नियम है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला सतना अंतर्गत पंजीकृत आयुष्मान कार्डधारकों की संख्या कुल 1, 50, 597 है। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता निम्नानुसार है- 1. सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 में सम्मिलित पात्र परिवार :- योजना में सामजिक, आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) में चिन्हित D-1 से D-7 (D-6 को छोड़कर) 2. संबल योजना अंतर्गत पात्र परिवार। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न पात्रता पर्ची धारक परिवार। 4. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल म.प्र. अन्तर्गत पात्र परिवार। 5. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित पात्र परिवार। (भोपाल गैस राहत विभाग द्वारा प्रदत्त सत्यापित डेटा अनुसार)। 6. प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मी परिवार। (कार्यवाही प्रक्रियाधीन है) सतना जिले सहित मध्यप्रदेश में सूचीबद्ध शासकीय एवं निजी अस्पतालों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सतना जिले में 11 शासकीय एवं 03 निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिये पंजीकृत है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आयुष्मान योजनांतर्गत निजी अस्पतालों द्वारा योजना से संबद्धता हेतु HEM PORTAL पर आवेदन किया जाता है। प्रत्येक आवेदन निर्णय हेतु राज्य स्तरीय इम्पैनलमेंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, कमेटी के निर्णय उपरांत चिकित्सालय के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं चिकित्सालय को पंजीकृत कर लिया जाता हैं। यह एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। (ग) निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए पंजीयन की शर्तें/नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
लोक परिवहन हेतु यात्री बसों की जारी स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञाएं
[परिवहन]
106. ( क्र. 2265 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों से जिला परिवहन कार्यालय बड़वानी से लोक परिवहन हेतु यात्री बसों की कितनी स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञाएं जारी की गई हैं? जानकारी देवें। (ख) बड़वानी शहर से गुजरने वाली अन्य परिवहन कार्यालय द्वारा जारी यात्री बसों की कितनी स्थाई एवं अस्थायी अनुज्ञा जारी की गई है? जानकारी देवें। (ग) अनुज्ञाकारी यात्री बसों की क्षमता, रूट चार्ट, फिटनेस, बीमा एवं मेक वर्ष की जानकारी देवें। (घ) क्या प्रदेश में यात्री वाहनों में किराया सूची, कैमरा तथा जी.पी.एस. लगाने के प्रावधान हैं? नियमों की सत्यापित छायाप्रति देवें। क्या यात्री वाहनों में किराया सूची तथा कैमरा तथा जी.पी.एस. लगाने के नियमों का पालन हो रहा है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विगत 5 वर्षों से जिला परिवहन कार्यालय बड़वानी से लोक परिवहन हेतु यात्री बसों के 4519 अस्थायी अनुज्ञा जारी किये गये हैं, जबकि उक्त कार्यालय से यात्री बसों हेतु कोई स्थायी अनुज्ञा जारी नहीं की गई है (ख) बड़वानी शहर से गुजरने वाली अन्य परिवहन कार्यालय द्वारा जारी यात्री बसों की स्थाई एवं अस्थायी अनुज्ञा की जानकारी निम्नानुसार हैः-
कार्यालय का नाम |
स्थाई अनुज्ञा संख्या |
अस्थायी अनुज्ञा संख्या |
राज्य परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर |
05 |
08 |
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इंदौर |
171 |
43 |
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, उज्जैन |
02 |
00 |
(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (घ) यात्री वाहनों में किराया सूची एवं व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगाने के प्रावधान हैं, जबकि कैमरा लगाने के संबंध में प्रावधान नहीं है। नियमों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। यात्री वाहनों में किराया सूची तथा व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगाने के नियमों का पालन कराया जा रहा है।
मॉडल स्कूल का सी.एम. राइज स्कूल में परिवर्तन
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 2267 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मॉडल विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय बनाया जाता है तो मेधावी विद्यार्थियों के लिए विकासखण्ड स्तरीय विद्यालय का विकल्प समाप्त हो जाएगा? (ख) मॉडल स्कूल पर्याप्त अधोसंरचना एवं विकासखण्ड के उत्कृष्ट विद्यालय हैं? यह शाला पहले से ही सर्व सुविधायुक्त हैं जबकि अन्य शासकीय शाला सुविधा युक्त नहीं हैं। यदि इन शालाओं को सी.एम. राइज में परिवर्तित किया जाये तो क्या इसके बेहतर परिणाम होंगे? (ग) सभी मॉडल स्कूलों का परीक्षा परिणाम सह शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी अन्य विद्यालयों की अपेक्षा गुणवत्ता होने के बावजूद भी उन विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय क्यों बनाया जा रहा है? (घ) विकासखण्ड में ऐसे अनेक शासकीय विद्यालय हैं जिनके पास अधोसंरचना नहीं है परन्तु विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है। उन विद्यालयों को सी.एम. राइज स्कूल में क्यों परिवर्तन नहीं किया गया? उदाहरण शास.उ.मा.वि. क्र.2 बीना जिला सागर म.प्र. जिनके पास स्वयं शासकीय भवन नहीं है। यह विद्यालय रेल्वे विभाग द्वारा दिए गये रेल्वे भवन में संचालित है। (ड.) विकासखण्ड बीना में जनवरी 2017 में नवनिर्मित भवन को सुपुर्द किया गया और एक बेहतर स्कूल को सी.एम. राइज विद्यालय में परिवर्तित क्यों किया गया? (च) सी. एम. राइज स्कूल बनाने के मापदंड व प्राथमिकता क्या है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) सी.एम. राइज स्कूलों का चयन निर्धारित मापदण्ड के तहत किया जाता है, यदि पूर्व से संचालित स्कूल निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं, तो उन्हें सी.एम. राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। अन्य शालाओं को भी मापदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में सी.एम. राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है, अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। (घ) मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22 जून 2021 के अनुक्रम में सी.एम. राइज योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाना है। ऐसे विद्यालय जो कि सी.एम. राइज स्कूल के चयन के मापदण्ड की पूर्ति करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से सी.एम. राइज स्कूल के रूप में चयनित किया जाएगा। शा.उ.मा.वि. क्र. 02 बीना जिला-सागर का नाम सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण हेतु मंत्रि-परिषद् से अनुमोदित सूची में सम्मिलित है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश 'ख' अनुसार। (च) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
108. ( क्र. 2268 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गई है? (ख) चन्दवासा स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त मंदिर हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि से कब-कब विकास कार्य किये? जानकारी देवें। (ग) चन्दवासा स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर पूरे भारत में प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व का मंदिर है? क्या शासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु योजना बनाई जा रही है? (घ) म.प्र. में चंदवासा धर्मराजेश्वर मंदिर जैसे ऐसे कितने मंदिर है जो कि एक ही पत्थर से बने हैं, उनकी सूची उलब्ध करावें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
धोलावड डेम की जानकारी
[जल संसाधन]
109. ( क्र. 2274 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित धोलावड डेम किस वर्ष में कितनी लागत से बनाया गया था? उक्त धोलावड डेम से कुल कितनी कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचित किए जाने का प्रावधान संबंधित डी.पी.आर. में किया गया था? बतावें। वर्तमान में उक्त डेम से कितने हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई हो रही है? (ख) क्या सैलाना विधानसभा में स्थित धोलावड डेम से जिला रतलाम के नगर निगम जिला रतलाम में पीने के पानी हेतु लगभग 17 से 18 एम.सी.एम. पानी विगत कई वर्षों से प्रदाय किया जा रहा है? यदि हाँ तो किस सक्षम अधिकारी के आदेश से नगर निगम को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? उसकी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह सत्य है कि सैलाना विधानसभा में स्थित धोलावड डेम के आस-पास के गाँवों खेडीकला, धामनिया, आमालिपाडा, धावडिया, भोजपुरा एवं धोलावड़ आदि में पीने का पानी एवं सिंचाई हेतु भी पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ तो इस संबंध में विभाग द्वारा कब तक पीने का पानी एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करावा दिया जावेगा? (घ) क्या शासन द्वारा सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित धोलावड डेम का पानी सर्वप्रथम सैलाना विधानसभा की जनता को उपलब्ध कराने के आदेश देंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सैलाना में स्थित धोलावड बांध वर्ष 2001 में राशि रूपये 2029.15 लाख की लागत से बनाया जाना प्रतिवेदित है। डी.पी.आर. अनुसार धोलावड बांध से 5, 122 हेक्टर रबी एवं 1, 398 हेक्टर खरीफ इस प्रकार कुल 6, 520 हेक्टर क्षेत्र सिंचित किए जाने का प्रावधान था। वर्तमान में उक्त जलाशय से कुल 5, 600 हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है। (ख) वस्तुस्थिति यह है कि धोलावड जलाशय से रतलाम नगर की जल आवर्धन योजना के लिए अधिकतम 09.10 मि.घ.मी. पानी पेयजल हेतु उपयोग करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग वृहद परियोजना नियंत्रण मण्डल भोपाल के आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2007 द्वारा दी गई है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष 08.70 मि.घ.मी. जल कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल उपयोगिता समिति रतलाम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित बैठक में रतलाम शहर के लिये पेयजल हेतु आरक्षित किया जाना प्रतिवेदित है। तद्नुसार कुल 17.80 मि.घ.मी. आरक्षित जल को नगर निगम रतलाम को पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाता है। विभाग द्वारा नगर पालिक निगम रतलाम से प्रति वर्ष पृथक-पृथक अनुबंध संपादित किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) सैलाना विधानसभा में स्थित धोलावाड डेम की डी.पी.आर. में प्रावधान नहीं होने से एवं वर्तमान में उपलब्ध जल का संपूर्ण उपयोग सिंचाई एवं पेयजल में आबद्ध होने से प्रश्नांश में उल्लेखित गांवों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराया जाना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) धोलावड डेम से विधानसभा क्षेत्र सैलाना के अर्न्तगत कुल 5600 हेक्टर क्षेत्र में रबी सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फलदार व हरे वृक्षों को काटे जाने की अनुमति
[जल संसाधन]
110. ( क्र. 2279 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चम्बल कॉलोनी भिण्ड में जो जमीन विभाग द्वारा विक्रय की गई है, उक्त क्षेत्र में आने वाले फलदार व हरे भरे वृक्षों को काटे जाने की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है? (ख) उक्त क्षेत्र में कितनी संख्या में फलदार व हरे भरे वृक्षों को चिन्हित किया गया है? (ग) क्या विभाग द्वारा फलदार व हरे भरे वृक्षों को काटे जाने के सम्बन्ध में वन व पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई है? (घ) क्या विभाग काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या व सम्बंधित द्वारा उसी संख्या में पुनः वृक्षारोपण किये जाने के लिए प्रस्तावित स्थल का नाम व रोपण किये जाने वाले वृक्षों की संख्या बताने का कष्ट करें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विभाग द्वारा कोई जमीन विक्रय नहीं की गई है और न ही हरे भरे वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाना प्रतिवेदित है। पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत चंबल कॉलोनी भिण्ड को सम्मिलित किया गया है। चंबल कॉलोनी में स्थित आवास/कार्यालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) फलदार वृक्ष 325 एवं हरे भरे 1200 वृक्षों को चिन्हित किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) विभाग द्वारा किसी भी वृक्ष को काटे नहीं जाने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) म.प्र. शासन की पुनर्घनत्वीकरण नीति 2016 के अन्तर्गत गठित साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही कलेक्टर जिला भिण्ड/नगर पालिका भिण्ड द्वारा की जाना है। अत: जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
कुम्हारों को पारंपरिक व्यावसाय हेतु स्थान का आवंटन
[राजस्व]
111. ( क्र. 2286 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन का आदेश क्र. 22/1578 दिनांक 06/02/2022 में शिल्पी योजनान्तर्गत प्रदेश के कुम्हारों को अपने पारंपरिक व्यवसाय को बढ़ावा देने एवं परिवार के पालन पोषण के लिये उचित स्थान देने के लिये जारी हुआ था? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में उक्त आदेश के पालनार्थ गुना जिले में क्या कार्यवाही किस-किस विभाग के संयुक्त प्रयास से कब की गई? विस्तृत जानकारी विधान सभावार पृथक-पृथक दें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में क्या जामनेर के आवेदक द्वारा राघौगढ़ अनुविभागीय कार्यालय एवं कलेक्टर गुना कार्यालय में कब और कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये तथा कलेक्टर गुना ने इस प्रकरण में समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं? प्राप्त पत्रों की प्रति एवं संबंधित समस्त कार्यालयों में कृत कार्यवाही की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में आवेदक को कब तक स्थान प्रदान कर दिया जायेगा? यदि कार्य में कोई कठिनाई होने पर अपने वरिष्ठ कार्यालयों से मार्गदर्शन प्राप्त कर समस्या का निश्चित समयावधि में समाधान कर दिया जायेगा? (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में शासकीय कार्य में रूचि न लेकर शासन के आदेश का पालन नहीं करने पर आवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर किसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? जानकारी दें। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा राघौगढ़ अंतर्गत जनपद पंचायत राघौगढ़ में दुकाने आवंटित कर सामग्री विक्रय हेतु स्थान आंवटित किया गया है। शेष जानकारी निरंक है। (ग) जामनेर के आवेदक श्री रामदास, श्यामदास पुत्रगण श्री रामचरण कुम्हार द्वारा राघौगढ़ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय गुना के कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे जो टी.एल. में शामिल किया गया जिसका टी.एल. क्रमांक 326044 दिनांक 26/07/2023 था। आवेदन के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत जामनेर के पंचायत समन्वय अधिकारी श्री रामगोपाल मीना से जांच कराई गई। श्री मीना द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री रामचरण कुम्हार निवासी जामनेर को पूर्व में हाट बाजार जामनेर की टीनशेड के नीचे सामग्री विक्रय करने हेतु दो दुकान का स्थान आवंटित है किंतु आवेदक उसमें पार्टीशन दीवार बनाना चाहता है जो कि शासन के नियम के विपरीत है जबकि अन्य विक्रेताओं को भी टीनशेड के नीचे सामग्री विक्रय हेतु स्थान आवंटित है। आवेदक को समझाइश दी गई कि हाट बाजार के नीचे आवंटित स्थान पर दीवार बनाने या पार्टीशन करने का शासन स्तर से कोई प्रावधान नहीं है किंतु आवेदक यह मानने को तैयार नहीं हुये, जबकि इनको दुकान हेतु स्थान आवंटित किया हुआ है। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राधौगढ के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/303/राधौगढ़ दिनांक 29/04/2022 के अनुसार कार्यवाही कर स्थान उपलब्ध करा दिया गया है। (ड.) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
112. ( क्र. 2290 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विकासखण्डवार कहाँ-कहाँ, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु किस-किस पदनाम का कौन-कौन सा स्टाफ पदस्थ करने के निर्देश हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) उल्लेखित क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त स्टाफ की पदस्थापना की गई है या इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु क्या-क्या व्यवस्था की गई है? विवरण दें। किन-किन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में विभाग का किसी भी प्रकार का कोई स्टाफ पदस्थ नहीं किया जा सका है, क्यों? (ग) क्या गत पांच वर्षों में स्वीकृत सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र बनकर विभाग को सुपुर्द हो गये हैं? क्या प्राक्कलन अनुसार इनमें सभी निर्माण कार्य व सुविधाओं का विकास हो गया है? अपूर्ण उप स्वास्थ्य केन्द्रों को विभाग ने क्यों व किस आधार पर अपने सुपुर्द लिया है? क्या इस मामले में कार्य पूर्णता व अपूर्णता का परीक्षण कराया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 02 ए.एन.एम. एवं 01 सी.एच.ओ. की पदस्थापना करने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) जी हाँ, समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ पदस्थ है। केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र बगलबाडा एवं कुटनासिर में इनके पद रिक्त हैं। समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य लोगों का उपचार, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांचें, असंचारी रोग संबंधित जांचें, टेलीमेडिसिन सुविधायें, महिला एवं शिशुओं का नियमित टीकाकरण इत्यादि सेवाएं तथा चिन्हित जांचें एवं दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र (एल-1) सियरमऊ, ईंटखेड़ी, नकतरा, खरबई, थाला में डिलेवरी सुविधा प्रदान की जा रही हैं। जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन पदस्थ नहीं हैं उनमें अन्य नजदीक के उप स्वास्थ्य केंद्र की ए.एन.एम. के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर जारी है। (ग) जी नहीं। कुल 13 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति की गई है, जिनमें से केवल 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा, विकासखण्ड सांची हस्तांतरित हो चुका है। उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा, विकासखण्ड सांची में सभी सुविधाओं का विकास किया गया। विभाग द्वारा कोई भी अपूर्ण उप स्वास्थ्य केन्द्र की प्राप्ति नहीं की गई है। प्रगति के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 2291 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा प्रथम और दूसरे चरण में कुल कितने सी.एम. राइज स्कूल खोले जा रहे हैं? इनमें से कितने स्कूल शिक्षा विभाग और कितने जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालय हैं? (ख) रायसेन जिले में किस-किस स्थान पर सी.एम. राइज स्कूल खुल गये हैं या खोले जाना है? (ग) रायसेन जिले में जिन-जिन विद्यालयों को सी.एम. राइज स्कूल के रूप में शुरू किया गया है क्या उनमें हर छात्र के लिये परिवहन सुविधा, शत्-प्रतिशत शिक्षक व अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास रूम और डिजिटल लर्निंग, हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, सुसज्जित एवं मापदण्डानुसार प्रयोग शालायें व पुस्तकालय की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है? (घ) यदि हाँ तो किस-किस स्कूल में उक्त सुविधायें हो गई हैं? किन-किन में नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रथम चरण में 275 विद्यालयों एवं द्वितीय चरण में 258 विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है। जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत प्रथम चरण में 95 विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई है एवं द्वितीय चरण में कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। (ग) एवं (घ) रायसेन जिले में परिवहन व्यवस्था हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलित है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उनमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। नवीन भवन निर्माणाधीन हैं, अतएव वर्तमान में विद्यालय जिस भवन में संचालित है, उनमें कक्षों की उपलब्धता के अनुसार सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है। विद्यालयवार उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब पर है।
ग्वालियर संभाग के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
114. ( क्र. 2294 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के लिये वर्ष 2020 से 2023 तक क्या-क्या उपकरण किस दर से किस एजेन्सी से किस मात्रा में खरीदे गये, उन्हें कितनी मात्रा में किन-किन महाविद्यालयों में किस दिनांक को भेजा गया तथा किस दिनांक से वे उपकरण कार्यरत हैं। (ख) ग्वालियर संभाग के कौन-कौन से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी हैं? स्वशासी महाविद्यालयों के स्वरूप, कार्य प्रणाली, वित्तीय अधिकार आदि सभी संबंधी परिपत्र दस्तावेज की प्रतियां देवें तथा बतावें कि क्या स्वशासी महाविद्यालयों के चिकित्सालयों के लिये उपकरण व अन्य सामग्री भोपाल स्तर पर किस नियम से खरीदी जा सकती है? नियम की प्रति देवें। (ग) ग्वालियर संभाग के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में सभी कैटेगरी के स्वीकृत कार्यरत एवं खाली पद की जानकारी दिसम्बर 2023 की स्थिति में दें तथा बतावें कि कुल मिलाकर वार्षिक व्यय तथा आय कितनी-कितनी है? प्रतिवर्ष शासन से कितना अनुदान दिया गया? वर्ष 2020-21 से 2023-24 अनुसार बतावें। (घ) ग्वालियर संभाग के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल में 2020 से 2023 तक इन्डोर तथा आउटडोर मरीज की संख्या, इलाज के दौरान भर्ती मरीजों की मृत्यु की संख्या, किस-किस बीमारी से कितने-कितने भर्ती मरीजों की मृत्यु हुई सहित सूची देवें। (ड.) दिसम्बर 2023 की स्थिति में खण्ड (क) में उल्लेखित चिकित्सालयों में किस-किस गम्भीर बीमारी तथा ऑपरेशन के लिये सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध है तथा उस सुविधा का लाभ लेने वाले मरीजों की संख्या वर्ष 2020 से 2023 तक बतावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) ग्वालियर संभाग अंतर्गत गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया एवं चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में वर्ष 2020 से 2023 तक क्रय किये उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार।
आयुष्मान योजनांतर्गत अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 2295 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 408, दिनांक 01.03.2023 के संदर्भ में प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की आर्थिक शिकायतों संबंधी प्रथम दृष्ट्या अनियमितता के आरोपियों के विरुद्ध किन-किन अस्पतालों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त योजना में प्रदेश में की गई अनियमितताओं के संबंध में केन्द्र शासन को की गई शिकायत के संबंध में मध्यप्रदेश शासन को वर्ष 2023 में पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो पत्र के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की आर्थिक शिकायतों संबंधी प्रथम दृष्ट्या अनियमितता पाये जाने पर एस.ओ.पी के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शिकायती पत्र की प्रति संलग्न नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कयामपुर-सीतामऊ सिंचाई योजना की जानकारी
[जल संसाधन]
116. ( क्र. 2296 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कयामपुर-सीतामऊ सिंचाई योजना की स्वीकृति दिनांक से कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बतावें। (ख) उपरोक्त योजना में कितनी पंचायत एवं ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? ग्राम का नाम एवं अनुमानित लागत की जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त योजना की स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक ठेकेदार द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया है? (घ) एजेंसी द्वारा किये गये सर्वे में सुवासरा विधान सभा के सीतामऊ एवं कयामपुर तहसील के कौन-कौन से ग्राम इस योजना में वंचित रह गये हैं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) निर्माणाधीन परियोजना का अनुबंध दिनांक 08.05.2023 को किया जाकर 03 वर्षों में दिनांक 31.05.2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) कायमपुर-सीतामऊ दबावयुक्त सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत कुल 252 ग्राम सम्मिलित किया जाना प्रतिवेदित हैं। परियोजना की कुल लागत रू. 2374.00 करोड़ है। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अनुबंध उपरांत परियोजना का सर्वेक्षण, पेमेंट शेड्यूल तथा जी.ए.डी. की स्वीकृति का कार्य पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित है। (घ) एजेंसी द्वारा किये गये सर्वे में परियोजना में सम्मिलित सीतामऊ-कयामपुर तहसील के समस्त 252 ग्रामों को योजना में लिया गया है। कोई भी गांव वंचित नहीं होना प्रतिवेदित है।
शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 2300 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ कब से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं? कृपया उनके नाम, विधान सभावार प्रदाय करें एवं यह भी बताएं कि इन विद्यालयों में कौन-कौन से विषयों के साथ छात्र-छात्राओं को अध्ययन कराया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताएं कि शासन द्वारा कहाँ-कहाँ के विद्यालयों के भवन बने हुए हैं और कहाँ-कहाँ के विद्यालय भवन बनाए जाना शेष हैं? सम्पूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि इन विद्यालयों के खेल मैदान कहाँ-कहाँ हैं, तो किस खसरा नंबर में कहाँ-कहाँ, कितना-कितना रकबा की भूमि आवंटित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक इनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त टीचिंग स्टाफ व अन्य कब से पदस्थ हैं और यह कौन-कौन से विषय पढ़ाते हैं? क्या स्टाफ की संख्या कम नहीं है? अगर पद रिक्त है तो किस-किस के? सम्पूर्ण जानकारी दें। प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि शेष सभी विद्यालयों के रिक्त पद कब तक भर दिए जावेंगे और नहीं तो क्यों? किस-किस शासकीय हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में किया जाना अतिआवश्यक है? उन्हें उन्नयन किया जावेगा तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। इनको खेल मैदान की भूमि आवंटित की जावेगी तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 एवं 4 अनुसार। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में टीकमगढ जिले में 91 हाई स्कूल एवं 61 हायर सेकेण्डरी शाला संचालित हैं। वर्तमान में उन्नयन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्नयन हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कृषकों को शासन की योजनाओं का लाभ
[राजस्व]
118. ( क्र. 2301 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्तमान में नवीन तहसीलें कहाँ-कहाँ कब से संचालित हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि क्या इन तहसीलों के पटवारी हल्का पास-पास हैं या नहीं? इन तहसीलों में कौन-कौन पटवारी हल्का एवं ग्राम हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताएं कि क्या तहसील जतारा के नज़दीकी पटवारी हल्का एवं ग्राम जो दिगौड़ा तहसील में जोड़ दिया गया है एवं दिगौड़ा तहसील के पटवारी हल्का मोहनगढ़ तहसील में जोड़ दिए गए है, उन तहसीलों का पुनर्गठन जतारा तहसील में पूर्व की भांति नज़दीकी पटवारी हल्का एवं ग्राम जैसे कमलनगर, चतुरकारी, चन्दौआखेड़ा, हण्डा सागर, कुंवरपुरा, विक्रमपुरा, हरपुरा, शिवपुरा, चंदपुरा, वेदपुर, रामगढ़ एवं अन्य ग्रामों को जतारा तहसील में कब तक जोड़ दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक इन तहसीलों में कौन-कौन से किसान ऐसे हैं, जिनकी कृषि भूमि वर्षों की पैतृक भूमि एवं रजिस्ट्री की भूमि होने के बावजूद उन कृषकों का रिकार्ड नामांतरण आदेश होने के पश्चात भी प्रश्न दिनांक तक कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज न होने के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? कृपया ऐसी तहसील, पटवारी हल्का एवं कृषकों के नाम, पता सहित बताएं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक इन तहसीलों का पुनर्गठन करके, पैतृक भूमि/रजिस्ट्री की वर्षों की भूमि शासन के कम्प्यूटर रिकार्ड में दर्ज करके शासन की योजनाओं का लाभ पात्र कृषकों को दिलाए जाने की पहल शासन करेगा तो कब तक? कब तक ऐसे पात्र किसानों के नाम कम्प्यूटर रिकार्ड में दर्ज करके एवं कृषकों के नाम सुधार करके कृषकों के नाम, पिता, पति का नाम, जाति सुधार करके शासन की योजनाओं का लाभ पात्र कृषकों की पहल शासन करेगा, तो कब तक?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। ग्राम एवं पटवारी हल्कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) म.प्र. राजपत्र दिनांक 27.09.2021 अधिसूचना क्रमांक F-1-7/2018/सात/शा.7 द्वारा विधिवत दिगौडा तहसील का सृजन किया गया है, शेष प्रश्नांश के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
मजरा
टोलों से
निर्मित
राजस्व
ग्रामों के अभिलेख
में अशुद्धि
[राजस्व]
1. ( क्र. 59 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 से 2020 तक के ऐसे कितने मजरा टोला है जिनका अभिलेख तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है? (ख) क्या यह सही है कि एन.आई.सी. से वेब जी.आई.एस. में माईग्रेट होने व फीडिंग के दौरान भू-अभिलेखों में अशुद्धियां हुई है जिन्हें शुद्ध करने के लिये शासन द्वारा राजस्व पखवाड़ा चलाया गया था किन्तु उसके बावजूद भी प्रश्नांश (क) से संबंधित मजरा टोलों का अभिलेख शुद्ध नहीं हो पाया है? जिससे कृषक परेशान होकर जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे है? (ग) क्या भू-अभिलेखों के शुद्धिकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे राजस्व पखवाड़ा में भू-अभिलेखों को शुद्ध रखना राजस्व अधिकारी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) से संबंधित अभिलेखों के शुद्ध न हो पाने का क्या कारण है? विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) प्रश्नांश (क) से संबंधित मजरा टोलों का अभिलेख शुद्ध हो इस हेतु तहसील, अनुभाग व जिला स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है? इन्हें कब तक अद्यतित किया जाएगा और यदि नहीं, तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) पन्ना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012 से 2020 तक 11 मूल ग्रामों के 12 मजरा टोला (नवीन राजस्व ग्राम) है, जिनका अभिलेख तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। (ख) जी हाँ। एन.आई.सी. से बेब जी.आई.एस. में माईग्रेट होने व फीडिंग के दौरान भू-अभिलेखों में अशुद्धियां हुई है जिन्हें शुद्ध करने का कार्य कराया जा रहा है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) पन्ना विधानसभा अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा अभिलेख शुद्धिकरण हेतु चलाये गये राजस्व पखवाड़ा में उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही की गई है। अशुद्ध भू-अभिलेखों को शुद्ध करने हेतु शुद्धिकरण का शेष कार्य मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला स्तर पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 78 दिनांक 13/01/2021 एवं पत्र क्रमांक 2309 दिनांक 30/09/2021 तथा अन्य स्मरण पत्रों के माध्यम से समस्त तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला पन्ना को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उच्च शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 108 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में संकाय एवं विषयवार स्वीकृत पद संरचना के तहत वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से कितने पद रिक्त हुये हैं। इसमें पदोन्नति सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने पद रिक्त है तथा कितने-कितने पदों की भर्ती की गई है? बतलायें। वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्ग 1 के स्वीकृत कितने रिक्त पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2023 में कब चयन परीक्षा आयोजित की गई। इसमें सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के कितने-कितने रिक्त पदों हेतु कितने-कितने अभ्यर्थी सफल हुये। कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई एवं कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई एवं क्यों? बतलायें। (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सभी 16 विषयों के सीधी भर्ती के पदों की संख्या कम होने के कारण बहुत से सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित है। यदि हाँ तो क्या शासन सभी 16 विषयों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कर नियुक्ति पाने से वंचित सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कराना सुनिश्चित करेगा? बतलायें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2023 में 02 अगस्त से 06 अगस्त 2023 तक चयन परीक्षा आयोजित की गई, चयन परीक्षा में सीधी भर्ती एवं बैकलॉग के विज्ञापित पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। चयन परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा अभी तक जारी नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 109 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर को किस-किस प्रशिक्षण मद व कोविड-19 प्रशिक्षण के लिये कब-कब कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? प्रशिक्षण से संबंधित कब क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये? बतलायें। वर्ष 2019-20 की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित प्रशिक्षणों हेतु किसके मार्गदर्शन में क्या व्यवस्था की गई? आयोजित किन-किन कार्यक्रम प्रशिक्षण में दिनांक व बैचवार कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को कब से कब तक कितने-कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया गया? इन्हें प्रशिक्षण से संबंधित कौन-कौन सी सामग्री स्टेशनरी आदि कितनी राशि दी गई एवं कितने बजे चाय पानी, नाश्ता, भोजन दिया गया? जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कब-कब, कहां-कहां से कौन-कौन सी स्टेशनरी आदि कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की किसके आदेश से क्रय की गई। चाय नाश्ता, पानी व भोजन की किसके आदेश से क्या व्यवस्था की गई एवं किस-किस को कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में चाय पानी, नाश्ता व कितनी-कितनी थाली भोजन प्रदाय करने हेतु आदेश दिया गया? इससे संबंधित देयकों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया। देयकों का सत्यापन कब किसने किया? सत्यापित देयकों सहित उपस्थिति पंजी में दर्ज प्रशिक्षणार्थियों की छायाप्रति सूची दें। क्या शासन इसमें किये गये फर्जीवाड़ा की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर को वर्ष 2019-20 में प्रशिक्षण मद व कोविड-19 प्रशिक्षण हेतु आवंटित एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित प्रशिक्षणों हेतु राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश एवं बजट अनुसार समस्त व्यवस्थाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के मार्गदर्शन में सुनिश्चित की गई। कार्यक्रमवार आयोजित प्रशिक्षणों की दिनांकवार, बैचवार, प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं प्रशिक्षण अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जनवरी 2020 से मार्च 2020 के मध्य आयोजित प्रशिक्षणों से संबंधित सामग्री एवं स्टेशनरी हेतु प्रावधानित राशि एवं विभिन्न कार्यक्रम अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षण संबंधी राज्य स्तरीय दिशा-निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु चाय, पानी, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था ससमय किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) में आदेशित स्टेशनरी की मात्रावार व मूल्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है जिसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के आदेश अनुसार क्रय किया गया। चाय, नाश्ता, पानी व भोजन की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के आदेश अनुसार की गई तथा समस्त प्रशिक्षणार्थियों को समुचित मात्रा में चाय, पानी, नाश्ता व थाली भोजन प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया। इससे संबंधित देयकों के मूल्य एवं भुगतान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। देयकों का सत्यापन संबंधित कार्यक्रम/प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। सत्यापित देयक तथा उपस्थिति पंजी में दर्ज प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा विभाग में संविलियन व गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 278 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर एवं गुना के कितने अध्यापक/सहायक अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक का प्रश्न दिनांक तक शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हुआ है। सूची उपलब्ध करायें। संविलियन न होने का कारण स्पष्ट करें। (ख) यदि किसी अध्यापक/सहायक अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक की विभागीय जांच या अन्य जांच के कारण संविलियन नहीं किया गया है तो जिन अध्यापक/सहायक अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक की विभागीय जांच या अन्य प्रकरण समाप्त हो चुके है, उनके संविलियन कब तक किये जायेंगे? विलंब करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ग) कितने शैक्षणिक कर्मचारी अन्य विभाग एवं शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है। सूची देवें। शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर मूल संस्था में वापिस किया जाने हेतु निर्देशित किया है। क्या जिला कलेक्टर द्वारा उक्त आदेशों का पालन किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो कब तक शैक्षणिक कर्मचारियों का गैर शैक्षणिक कार्य से संलग्नीकरण समाप्त किया जायेगा? (घ) शैक्षणिक कर्मचारियों का नियम विरूद्ध गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्नीकरण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) गुना जिले की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 एवं अशोकनगर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) गुना एवं अशोकनगर जिले में वर्तमान में कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
वेतन प्रदान कराना एवं प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 358 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर परिषद सारंगपुर, जिला-राजगढ़ नियोक्ता द्वारा एवं प्रभारी प्राचार्य शासकीय क.उ.मा.वि. सारंगपुर की अनुशंसा के पश्चात दिव्यांग अध्यापक को बी.एड. की अनुमति प्रदान करने पर दिव्यांग अध्यापक द्वारा बी.एड. कॉलेज में प्रवेश के पश्चात बी.एड. कॉलेज द्वारा प्रतिमाह उपस्थिति प्रदान करने के पश्चात भी विगत 7 माह के वेतन से वंचित किया गया है, जिस पर दिव्यांगजन आयुक्त भोपाल द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। (ख) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वेतन रोकने के कोई दिशा-निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं, इसके पश्चात भी 7 माह का वेतन किसके निर्देश पर रोका गया है तथा वेतन प्रदान हेतु मार्गदर्शन किस आधार पर मांगा जा रहा है? इस सम्बन्ध में संस्था प्राचार्य द्वारा आयुक्त नि:शक्तजन को गुमराह करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) नियोक्ता द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त करने के पश्चात द्वेष-भावना से संस्था प्राचार्य द्वारा विगत 7 माह का वेतन रोककर नि:शक्त अध्यापक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने पर संस्था प्राचार्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाएंगे? (घ) नि:शक्त अध्यापक का 7 माह का वेतन प्रदान करने के आदेश जारी किये जायेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 403 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में कर्मचारियों को समयमान वेतनमान चौथा दिये जाने के आदेश जारी किये गये? यदि हाँ तो जिला छतरपुर में 31 मार्च 2024 तक समयमान वेतनमान की सूची जारी की जावेगी? (ख) शिक्षक, व्याख्याता, लिपिक, भृत्य कर्मचारियों जिनकी सेवा 31 मार्च 2024 को 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको लाभ दिये जाने हेतु सूची का प्रकाशन किया जावेगा? यदि हाँ तो कब? नहीं तो कारण बतायें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। पात्रता अनुसार कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मोहनपुरा डैम से पेय जल की उपलब्धता
[जल संसाधन]
7. ( क्र. 595 ) श्रीमती
प्रियंका
पैंची : क्या
जल संसाधन
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) लोकसभा
क्षेत्र
राजगढ़ के
अंतर्गत
मोहनपुरा डेम
की निर्माण
काल के समय
कितनी भराव
क्षमता एवं
कितनी
रूपांकित
सिंचाई
क्षमता थी? (ख) प्रश्नांश
(क) में उल्लेखित
मोहनपुरा डेम
की वर्तमान
समय में जल भंडारन
क्षमता एवं
सिंचित ऐरिया
सहित सूची
देवें? सिंचित
ऐरिया कम होने
के क्या कारण
है एवं इसे
बढ़ाने हेतु
शासन क्या
प्रयास कर रहा
है? (ग) प्रश्नांश
(क) में उल्लेखित
डेम द्वारा
सिंचाई हेतु
निर्धारित अंतिम
बिन्दु
(ग्राम)
बतलावें एवं
क्या इन
जलाशयों की
नहरों का पानी
क्रमश: तहसील
चाचौड़ा
कुंभराज तक
पहुँच रहा है? (घ) प्रश्नांश
(ग) के उत्तर
में यदि नहीं, तो इसका क्या
कारण है?
क्या
इस डेम से
सिंचाई हेतु
पानी चाचौड़ा
कुंभराज तक
पहुँचाने का
प्रयास शासन
स्तर पर विचाराधीन
है? यदि
हाँ तो किस
योजना के तहत
और कब तक?
नहीं
तो क्यों
नहीं? (ड.) मोहनपुरा
डैम से पेय जल
की उपलब्धता
तहसील चांचौड़ा
ज़िला गुना के
लिए कोई
प्रस्ताव
शासन स्तर पर
विचाराधीन है? अगर हाँ तो
कब तक पेयजल
की उपलब्धता
हो पायेगी? अगर नहीं
तो सर्फ़ेस
वाटर की
व्यवस्था
पेयजल के लिए
चांचौड़ा
तहसील हेतु
कहाँ से किया
जाना
प्रस्तावित
है?
जल
संसाधन
मंत्री ( श्री
तुलसीराम
सिलावट ) : (क) से (ड.)
जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
बण्ड़ा परियोजना की जानकारी
[जल संसाधन]
8. ( क्र. 615 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की बण्ड़ा परियोजना की सम्पूर्ण जल संगृह क्षमता कितने एम.सी.एम. है? (ख) इसमें से पेयजल के लिये कितने एम.सी.एम. आरक्षित है? (ग) आरक्षित पेयजल में से किन नामों पर कितनी-कितनी मात्रा आवंटित है? (घ) बण्ड़ा परियोजना से औद्यौगिक प्रयोजन के उपयोग के लिये कितने एम.सी.एम. जल आरक्षित है? (ड.) औद्योगिक प्रयोजन की मात्रा में किन औद्योगिक इकाइयों को कितने एम.सी.एम. आवंटित किया गया है? (च) बण्ड़ा परियोजना से सिंचाई के लिये कुल कितने एम.सी.एम. जल आरक्षित है? (छ) सिंचाई के लिये आरक्षित मात्रा में से किन-किन विकासखंडों को लगभग कितने एम.सी.एम. जल का लाभ प्राप्त होगा? (ज) इस सिंचाई व्यवस्था से किस-किस विकासखंड में सिंचाई का कितना-कितना रकबा बढ़ेगा? (झ) सिंचाई परियोजना के विस्तार क्षेत्र के प्रत्येक विकासखंड में कितने-कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है? विकासखंडों अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति के प्रतिशत में ब्यौरा दें। (त) क्या बण्ड़ा परियोजना निर्माण एवं विस्तार कार्य की ड्राइंग उपलब्ध करवायेंगे जिसमें सम्पूर्ण सिंचाई कार्यक्रम की स्थिति मैप पर स्पष्ट हो? (थ) बण्ड़ा परियोजना कार्य आदेश दिनांक व कार्य अवधि क्या है? (द) परियोजना का कार्य पूर्ण होने में अगर विलंब हुआ तो उसका कारण क्या है? (ध) कितनी अवधि तक बण्ड़ा परियोजना कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 313.02 एम.सी.एम. है। (ख) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना से पेयजल हेतु 16.11 एम.सी.एम. आरक्षित है। (ग) आरक्षित जल में से सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्र हेतु नल-जल योजनांतर्गत 15 एम.सी.एम., पानी जल-निगम विभाग एवं 01.11 एम.सी.एम. नल-जल योजना हेतु बांदरी नगर परिषद हेतु आरक्षित किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) एवं (ड.) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन के लिए सोरई औद्योगिक क्षेत्र को 1.018 एम.सी.एम. जल आरक्षित है। (च) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना में सिंचाई के लिए कुल 282.82 एम.सी.एम. जल आरक्षित है। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ज) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (झ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (त) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (थ) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना का अनुबंध दिनांक 13.12.2018 को किया गया है जिसमें कार्यावधि 48 माह होना प्रतिवेदित है। (द) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ध) बण्ड़ा सिंचाई परियोजना का कार्य जून 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव साधिकार समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुतीकरण में है।
स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक व सहायक श्रेणियों के रिक्त पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 617 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र स्वीकृत है? (ख) स्वीकृत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में से कितने सुचारू से संचालित हो रहे है? (ग) स्वीकृत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में से कितने केन्द्र अभी प्रारंभ नहीं है या किसी कारणवश बंद है? (घ) प्रत्येक के बंद होने का कारण स्पष्ट किया जावे। (ड.) स्वीकृत प्रत्येक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र पर डॉक्टर एवं सहायक कर्मियों के कितने-कितने पद स्वीकृत है? (च) प्रत्येक केन्द्र पर डॉक्टर एवं अन्य सहायक कर्मियों के कितने-कितने पद रिक्त है? (छ) रिक्त पदों पर कब तक भर्ती करवा दी जावेगी? (ज) स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों के पास शासकीय भवन नहीं हैं? (झ) कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्माण प्रस्तावित है? (ण) उनके निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? (त) प्रस्तावित भवनों में से प्रत्येक का निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा। (थ) बण्ड़ा एवं शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं समस्त सहायक श्रेणियों के कितने-कितने पर रिक्त हैं? (द) रिक्त पदों पर भर्ती के लिये क्या कार्यवाही लंबित है? (ध) रिक्त पदों पर कब तक भर्ती कर दी जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल स्वीकृत स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों की संख्या 59 है। (ख) बण्डा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 57 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र सुचारू रूप से संचालित है। (ग) स्वीकृत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में से 02 अभी प्रारंभ नहीं है। (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंदवा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरा की स्वीकृति उपरान्त, उनके भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (छ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से संविदा तथा नियमानुसार बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति निरंतर जारी है। विभाग अंतर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की पदस्थापना, चिकित्सा संस्थाओं में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अनुसार निरंतर की जाती है। पैरामेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के माध्यम से निरंतर की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ज) 08 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के पास शासकीय भवन ना होने के कारण आंगनवाड़ी/पंचायत भवनों में संचालित हो रहे है। (झ) उत्तरांश (ज) के परिप्रेक्ष्य में किसी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ण) एवं (त) उत्तरांश (झ) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (थ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (द) एवं (ध) जानकारी उत्तरांश ''छ'' में समाहित है।
विद्यालयों में जर्जर भवन, बाउन्ड्रीवाल, शौचालय निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 618 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधान सभा के अंतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमे बाउन्ड्रीवाल नहीं है? (ख) ऐसे प्रत्येक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कब तक करवाया जावेगा? (ग) बंडा विधान सभा के अंतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमे शौचालय नहीं है? (घ) उनमें शौचालय का निर्माण कब तक करवाया जायेगा? (ड.) बंडा विधान सभा के अंतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके भवन जर्जर है? (च) ऐसे विद्यालयों में नये भवन बनाने की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है? (छ) ऐसे विद्यालयों में नये भवनों का निर्माण कब तक करवाया जावेगा? (ज) बंडा विधान सभा के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, शिक्षकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? (झ) विद्यालयों में रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 112 शासकीय प्राथमिक, 28 माध्यमिक एवं 13 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। (ख) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद एवं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र दिनांक 01.12.2020 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र स्थित शासकीय शालाओं में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बाउण्ड्रीवॉल निर्माण किए जाते है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 01 शासकीय प्राथमिक शाला में शौचालय नहीं हैं, शेषांश निरंक। (घ) समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में शौचालय निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता उपरांत शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। (ड.) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 22 शासकीय प्राथमिक, 13 माध्यमिक एवं निरंक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर है। (च) समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये है जो भारत सरकार में लंबित है। (छ) भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता अनुसार कार्य किया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ज) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक शालाओं में 875, माध्यमिक शालाओं में 731 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 412 शिक्षकों के पद स्वीकृत है। (झ) रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बण्ड़ा परियोजना से एक फीडर कैनाल विकसित करना
[जल संसाधन]
11. ( क्र. 619 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बण्डा विधान सभा के शाहगढ़ ब्लॉक में बीला डैम को निर्माणाधीन बण्ड़ा परियोजना से एक फीडर कैनाल द्वारा जोड़ दिये जाने की कार्यवाही पर शासन विचार करेगा जिससे यह डैम पुनर्जीवित हो जायेगा तथा भरपूर जलभराव होने से दर्जनों गावों एवं सैकड़ों किसानों को बीला डैम का लाभ पुनः मिलने लगेगा। (ख) क्या बण्ड़ा परियोजना से वीला फीडर कैनाल विकसित की जा सकती है? (ग) क्या यह कैनाल बनाने का कार्य बण्ड़ा परियोजना की कार्ययोजना में जोड़ा जा सकता है? (घ) अगर नहीं तो ऐसा करने में क्या बाधा है? (ड.) क्या पृथक से इसकी कार्ययोजना बनाई जा सकती है? (च) अगर हाँ तो कब तक इस पर कार्य प्रारंभ हो जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंचाई तालाब व बेराज डेम के निर्माण कार्य की स्वीकृति
[जल संसाधन]
12. ( क्र. 670 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की धरमपुरी विधानसभा में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई तालाब व बेराज डेम के निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा सदयता स्वीकृति हेतु शासन की और भेजी गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो उक्त सिंचाई तालाब व बेराज डेम की सदयता स्वीकृत कर प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय वेबसाइट में दर्ज एवं चिन्हित परियोजना की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में साध्यता स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षकों का गैर-शिक्षकीय कार्यों में संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 719 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था-3/सी-2/2016/206 भोपाल दिनांक 06.02.2016 एवं म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आदेश क्रमांक/एफ-13/2017/20-1 भोपाल दिनांक 30.05.2017 द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने हेतु आदेशित किया गया है? (ख) यदि हाँ तो सागर जिले में कितने अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक/सहा.शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक/व्याख्याता/प्राचार्य जिनका अन्य कार्यालयों (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय) में वर्तमान में कब से संलग्न है? (ग) क्या आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक 265 दिनांक 17.02.2017 द्वारा गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न शिक्षकों के वेतन आहरण न किये जाने के निर्देश के उपरांत भी सागर जिले में वेतन आहरण किये जाने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है? (घ) क्या शासन के आदेश के उपरांत भी सागर जिले के शिक्षकों को संलग्न किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी एवं संलग्न शिक्षक के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) सागर जिला अंतर्गत वर्तमान में कोई भी शिक्षक आदि अन्य कार्यालयों (शैक्षकीय कार्य/गैर शैक्षकीय) में संलग्न नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
निर्माणाधीन सी.एम. राइस स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 763 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 206 (इंदौर 3) में कितनी सी.एम. राइस स्कूल निर्माणधीन है? (ख) इन स्कूलों की निर्माण एजेंसी एवं इस पर होने कुल खर्च ब्यौरा प्रदान करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) दो निर्माणाधिन है। (ख) खर्च का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट पर है।
नवीन कन्या प्राथमिक शाला इंदौर की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 764 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 206 (इंदौर 3) की नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय की भौगोलिक जानकारी, सीमांकन से अवगत करवाएं। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 206 (इंदौर 3) नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय ''स्कूल नंबर 2'' इंदौर के रख-रखाव एवं नवीनीकरण की क्या कार्य योजना है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही एवं पद पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( क्र. 855 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल कितने चिकित्सक विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं कुल स्वीकृत पदों अनुसार कितने भरे एवं रिक्त है? भरे हुये चिकित्सक में कितने नियमित एवं संविदा में कार्य कर रहे हैं तो बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित संस्था में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं क्षेत्र में मरीजों का उपचार प्रभावित हो रहा है, रंगौली उप स्वास्थ्य केन्द्र क्यों बंद है? रिक्त पदों पर चिकित्सकों के संबंध में क्या निर्देश देंगे एवं कब तक पदस्थ करा देंगे? प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत चिकित्सक कभी भी अस्पताल में नहीं जाते रीवा में रह कर प्रायवेट प्रैक्टिस करते हैं इनके प्रायवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने एवं नियमित अस्पताल जाने बावत् क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार पदों की पूर्ति निश्चित अवधि में नहीं की जाती है तो मरीजों को असुविधा हो रही है इससे शासन एवं प्रशासन की छवि खराब हो रही है इस पर क्या निर्देश देंगे एवं पदस्थापना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे बतावें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, क्षेत्र में समीपस्थ संस्था से 03 चिकित्सक एवं 01 आयुष चिकित्सक की ड्यूटी लगाकर मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। रंगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित है, जिसमें चिकित्सक के 01 पद स्वीकृत हो कर 01 नियमित चिकित्सक कार्यरत है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। कार्यरत चिकित्सकों द्वारा प्रायवेट प्रैक्टिस संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। उक्त संस्था के समीपस्थ संस्था से चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सक के द्वारा मरीजों का ईलाज किया जाता है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
17. ( क्र. 856 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के सभी विकासखण्डों/जनपदों में कक्षा 01 से कक्षा 05 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को एफ.एल.एन. प्रशिक्षण कितनी बार कब-कब दिये गये का विवरण तिथिवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रशिक्षण में प्रति प्रशिक्षण कितनी राशि व्यय करने के प्रावधान थे प्रशिक्षणार्थियों को कितनी-कितनी राशि कब-कब किन माध्यमों से दी गई की जानकारी देवें। प्रशिक्षणार्थियों को दी गई राशि की पावती भी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये प्रशिक्षण में प्रश्नांश (ख) अनुसार अगर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरान्त उनको मिलने वाली राशि/भत्ता नहीं दिया गया, बिल तैयार कर राशि का बंदरबाट किया गया इसकी जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच उपरान्त जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश देंगे? नहीं तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) प्रशिक्षणार्थियों के यात्रा व्यय एवं भोजन राशि के अतिरिक्त प्रशिक्षण में प्रति बैच रू. 24000/- की राशि व्यय करने के प्रावधान थे। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में त्यौंथर एवं हनुमना विकासखण्डों के प्रशिक्षणार्थियों को छोड़कर शेष 7 विकासखण्डों के प्रशिक्षणार्थियों को उपस्थिति के आधार पर अधिकतम रू.600/- का भुगतान संबंधितों के बैंक खातों में सीधे कर दिया गया है। शेष प्रशिक्षणार्थियों के भुगतान प्रक्रियाधीन है। (ग) समस्त प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण होने के उपरान्त मिलने वाली राशि राज्य स्तर से ही जारी की जा रही है। अत: प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत मिलने वाली राशि का गबन नहीं किया गया है। कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्रय सामग्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 903 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में विगत तीन वर्ष में किस-किस सामग्री का क्रय किस प्रकार किस एजेन्सी से किया गया? विस्तृत विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सामग्री क्रय करने, भण्डार एवं क्रय नियमों का पालन किया गया यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अनियमित खरीदी के लिये कौन दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित खरीद फरोक्त का गहन जांच करवाई जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला टीकमगढ़ के अन्तर्गत विगत 03 वर्ष में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत दर/जेम पोर्टल/स्थानीय स्तर से क्रय किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) नियमानुसार क्रय किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सभी विभागों में जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाना
[राजस्व]
19. ( क्र. 911 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले के व्यवस्थित संचालन हेतु सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय शासन द्वारा कब तक खोले जावेंगे एवं उनसे संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना कब तक की जावेगी? समयावधि सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कलेक्टर मैहर द्वारा क्या इस संबंध के प्रस्ताव शासन को भेजे गये है? यदि हाँ तो उक्त संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में सतना जिले की स्थापना व्यवस्था से मैहर जिले के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का आवंटन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो स्थापना व्यवस्था के लिये नवीन पदों के सृजन की क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हाँ। शेष उत्तर प्रश्नांश ''क'' अनुसार। (ग) सतना जिले की राजस्व स्थापना से मैहर जिले के कलेक्टर कार्यालय के संचालन हेतु कलेक्टर सतना के आदेश क्रमांक 650/3बी/स्था./2023 दिनांक 13.12.2023 द्वारा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संलग्न किया गया है तथा म.प्र. शासन राजस्व विभाग का आदेश क्र. ई.एफ 1-11/0022/2023/सात-4 दिनांक 06/10/2023 द्वारा नव गठित जिला मैहर हेतु कार्यालयीन सेटअप का सृजन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा
[जल संसाधन]
20. ( क्र. 921 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत गुना जिले के लगभग 8 गाँव प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 3 गाँव विस्थापित हो रहे हैं विस्थापित होने वाले लोगों के लिए उनके ही जिले में आवास दिए जा रहे है या किसी अन्य जिले में? यदि हाँ तो कब तक मिल जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परियोजना में जमीन और मकान का मुआवजा किस आधार और रेट पर दिया जा रहा है? क्या विस्थापित लोगों की जमीन का बाज़ार मूल्य पर मुआवजा मिलेगा? यदि हाँ तो कितना और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) 13 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मोहनपूरा डेम स्थल पर किसान कल्याण शिविर में सुठालिया परियोजना से प्रभावितों को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी? क्या लोगों को विशेष पैकेज दिलाने हेतु योजना बनाई गई है? यदि हाँ तो कब तक लाभान्वित हो पाएंगे? यदि नहीं, तो कारण बताएं? (घ) विस्थापित किसानों के पास उनके पशु भी रहते है उस आधार पर उन्हें कितने क्षेत्रफल के आवास प्रदाय किए जायेंगे और कब तक? (ड.) क्या डूब क्षेत्र के किसानों की जमीन और मकान के अलावा अन्य परिसंपत्तियां जैसे कुआं, ट्यूबवेल, पेड़-पौधे पाइप लाइन और खाली प्लाटों की राशि दिया जाना प्रस्तावित है? क्या उन्हें रोजगार के लिए शासन के पास प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गांधी सागर बांध की सुरक्षा
[जल संसाधन]
21. ( क्र. 927 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा अंतर्गत स्थित गांधी सागर बांध की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? जानकारी दें। (ख) गांधी सागर बांध को निर्मित हुए 63 वर्ष हो गए है बांध की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है? यदि हाँ, तो अब तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराये।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औकाव एवं वक्फ बोर्ड के देवस्थल तथा इनके स्वामित्व की कृषि भूमि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
22. ( क्र. 936 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में औकाव एवं वक्फ बोर्ड अंतर्गत मंदिर (देवस्थल) तथा मुस्लिम धर्म स्थान कहाँ-कहाँ स्थित हैं? प्रत्येक धर्म स्थल के अधिपत्य में कुल कितनी-कितनी भूमि है? धर्मस्थल का नाम/तहसील/ग्राम/शहर का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक/खसरा क्रमांक/रकबा सहित बतावें? (ख) बिंदु (1) के अनुसार औकाव एवं वक्फ बोर्ड की भूमि वर्तमान में किस-किस व्यक्ति को कब से कब तक के लिए किस प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी राशि में दी गयी? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) बिंदु (1) एवं (2) के अनुसार ग्वालियर जिला के किस-किस स्थान की भूमि का प्रकरण माननीय न्यायलय में विचाराधीन है? धर्मस्थल का नाम/व्यक्ति व फर्म का नाम/ ग्राम व शहर का नाम/भूमि का खसरा क्रमांक/रकबा सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावेंl
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार औकाफ की मंदिरों की भूमियां पूर्व से पूजारियों के कब्जे में है। विभागीय आदेश दिनांक 04/10/2018 अनुसार शासन संधारित मंदिरों की भूमियों एवं होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिये कर सकेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को मूल संस्था पर वापस किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 940 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में ऐसे शिक्षक जो शिक्षण कार्य नहीं कर अन्य विभागों में किस दिनांक से प्रतिनियुक्ति तथा अनुलग्न होकर कार्य कर रहे हैं उनके नाम, पद, मूल संस्था का नाम सहित जिलेवार जानकारी उपलब्ध करवाएं l (ख) बिंदु (क) के अनुसार उक्त जिलों के जिन शिक्षकों की 02 से 04 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है उनका ब्यौरा देवेंl उन्हें मूल शिक्षण संस्था पर उपस्थित हेतु कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? इन्हें कब तक छात्र-छात्राओं के हित में कार्यमुक्त किया जायेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) ग्वालियर एवं चंबल संभागांतर्गत केवल श्योपुर जिले में श्रीमती परवीन अब्बासी, उच्च श्रेणी शिक्षिका श्री हजारेश्वर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 254/441/2001/बीस-01, भोपाल दिनांक 24.01.2001 के क्रम में जल संसाधन मेनेजमेंट सेल सी.ए.डी. भवन कोटा राजस्थान में सहायक वर्ग-02 के पद पर प्रतिनियुक्ति की गई है। शेष जिलों में कोई भी शिक्षक अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तथा अनुलंग्न नहीं है। (ख) विभागीय पत्र क्रमांक 1864896/2024/20-1 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा श्रीमती अब्बासी की सेवाएं पुन: विभाग को लौटाये जाने हेतु लिखा गया है।
नामांतरण एवं डायवर्सन प्रक्रिया
[राजस्व]
24. ( क्र. 957 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने रजिस्ट्री उपरांत नामांतरण के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरल प्रक्रिया शुरु की है? यदि हाँ तो क्या यह नई व्यवस्था कृषि एवं आवासीय भूखण्ड दोनों के लिए है? इसके लिये क्या प्रावधान किये गये हैं? (ख) क्या आवासों की बढ़ती मांग के कारण कृषि भूमि का डायवर्सन आवासीय प्रयोजन के लिए हो रहा है, लेकिन डायवर्सन शुल्क प्रति वर्ष 4 खण्ड पर लग रहा है, तो क्या शासन इस व्यवस्था को समाप्त कर एक बार ही डायवर्सन शुल्क लेगा? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (ग) नई नामांतरण व्यवस्था से सागर जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने नामांतरण किये गये हैं? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। रजिस्ट्री उपरांत नामांतरण के लिये साइबर तहसील की स्थापना की गई है तथा परीक्षण के तौर पर प्रदेश के 12 जिलो में लागू है। यह व्यवस्था मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 27 मई 2022 अनुसार लागू है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन कर धारा 13-क जोड़ी जाकर साइबर तहसील के प्रावधान किये गये है एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 बनाये गये है। (ख) जी नहीं। कृषि भूमि के व्यपवर्तन किये जाने पर म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण) एवं (पुन: निर्धारण) नियम 2018 के अंतर्गत किया जाता है जो युक्तिसंगत है। (ग) जिला सागर में नई नामांतरण व्यवस्था (साइबर तहसील) अंतर्गत किये गये नामांतरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आयुष्मान भारत निरामयम योजनांतर्गत में हितग्राहियों को लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 958 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में आयुष्मान भारत निरामयम योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ तो सागर जिले में आयुष्मान कार्डधारियों की कुल संख्या कितनी है? (ख) 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र सागर के कितने आयुष्मान कार्डधारी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? उनकी विस्तृत जानकारी जैसे हितग्राही का नाम, पता, बीमारी का नाम, चिकित्सालय का नाम जहाँ से इलाज कराया, लाभान्वित राशि आदि की सूची उपलब्ध करावे। (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र सागर के संबंध में ऐसी जानकारी या कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि आयुष्मान कार्ड फर्जी पाया गया हो? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। सागर जिले में आयुष्मान कार्डधारकों की कुल संख्या 15,82,884 है। (ख) विधानसभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिला सागर के कुल 65,027 आयुष्मान कार्डधारी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। बीमारी का नाम व्यक्तिगत होने के कारण जानकारी साझा नहीं की जा सकती। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शालाओं में कम हो रही दर्ज संख्या
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 970 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2019-20 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? (ख) छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? (ग) क्या जिले में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है? यदि हाँ तो कितनी? (घ) इन पांच वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है? जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिले में वर्ष 2019-20 में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कक्षा-1 से 8 तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 177321 थी। (ख) जिले में वर्ष 2023-24 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शाला में कक्षा-1 से 8 तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 169291 है। (ग) जी हाँ। जिले में 8030 बच्चों की कमी हुई है। (घ) पिछले 5 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का वास्तविक आकड़ा उपलब्ध नहीं। चाईल्ड ट्रेकिंग के कारण डाटा का शुद्धिकरण एवं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कमी, नामांकन कम होने के मुख्य कारण है।
सी.एम. राइज स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 972 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा प्रथम और दूसरे चरण में कुल कितने सी.एम. राइज स्कूल खोले जा रहे हैं? इनमें से कितने स्कूल शिक्षा विभाग और कितने जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर सी.एम. राइज स्कूल खुल गये हैं या खोला जाना है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सौंसर में जो सी.एम. राइज स्कूल आरम्भ हो गये हैं, क्या उनमें हर छात्र के लिए परिवहन सुविधा, शत-प्रतिशत शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय उपलब्ध हो गये हैं? (घ) यदि हाँ तो किस-किस स्कूल में सभी सुविधायें उपलब्ध हो चुकी है और किस-किस स्कूल में अभी सुविधाएं नहीं मिली हैं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है, द्वितीय चरण के लिए विभाग अंतर्गत 5986 विद्यालय प्रस्तावित हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर है।
पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार
[पर्यटन]
28. ( क्र. 1076 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रश्न दिनांक तक कितने प्राचीन, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल चिन्हित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या अमोदागढ़ (विकासखण्ड सिवनी) सिद्ध घाट (विकासखण्ड केवलारी) एवं सतधारा (विकासखण्ड केवलारी) को पर्यटन के दृष्टिकोण से सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार के मध्यम से विकसित कर पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विभाग में किसी स्थल को चिन्हित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। शेष बताया जाना संभव नहीं है।
अतिक्रमण हटाया जाना
[राजस्व]
29. ( क्र. 1078 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला में गोठान व गोचर की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? (ख) उक्त भूमि पर अतिक्रमण किस-किस के द्वारा किया गया है? अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कब-कब, किस-किस को नोटिस देकर ब्रेकर हटाने का लेख किया गया है? नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अतिक्रमण कब तक हटाया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला जबलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला की शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान स्थिति अनुसार प्र.क. 14/अ-68/ 22-23 अनावेदक भगतराम द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। शेष 07 अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखली की सूचना जारी कर दी गई है। (ग) न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
विभाग के विश्राम गृहों का संधारण
[जल संसाधन]
30. ( क्र. 1079 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा केवलारी एवं सिवनी जिला के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के कितने विश्राम गृह है? इनका निर्माण कब हुआ? विश्राम गृह में कितने नियमित/कार्यभारित कर्मचारी पदस्थ है? (ख) क्या ऐसे विश्राम गृह हैं जिनकी दीवालें गिर रही है, कभी भी दुर्घटना हो सकती हैं। जर-जर हालत दिख रही है, यदि हां तो कौन जिम्मेदार है? क्या जल संसाधन विभाग के स्माल टैंक पर विश्राम गृह बना है यदि बना है तो इसका रिनोवेशन कब हुआ, यदि नहीं, हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यदि हुआ है तो किस ठेकेदार ने किया और क्या कार्य किया? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) विगत 3 वर्षों में क्या-क्या व्यय हुआ? कितनी राशि वार्षिक रख-रखाव के लिए दी जाती है या नहीं, यदि नहीं, दी जाती तो क्यों? इसका संधारण किस मद से किया जाता है एवं इसकी जवाबदेही किसकी है? (घ) विश्राम गृह में कितने कर्मचारी कार्यरत है और कितने नियमित कर्मचारी है या नहीं, नहीं तो क्या कार्यवाही की गई? यही नहीं की गई तो क्यों? (ड.) क्या विश्राम गृह निवास योग्य है या नहीं?, यदि है तो क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? विश्राम गृह के उन्नयन हेतु क्या योजना है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिकायत की जांच कर कार्यवाही करना
[राजस्व]
31. ( क्र. 1098 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता श्री वाल्मीक राठौर जिला अनूपपुर के द्वारा जिला अनूपपुर अंतर्गत तहसील जैतहरी के ग्राम चांदपुर में खसरा नंबर 1294/1/1 रकबा 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1303 रकबा 1.214 हे. का फर्जी पट्टा बनाये जाने की शिकायत वर्ष 2023 की माह जून से अगस्त माह की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस महानिदेशक भोपाल को शिकायत प्रेषित किया गया है? यदि हाँ तो शिकायतकर्ता व शिकायत पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये प्रश्न दिनांक तक जांच अधिकारी का नाम, जांच प्रतिवेदन व क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की शिकायत व तथ्य अनुसार भू-अधिकार संहिता (पट्टाधारक) के द्वारा म.प्र. शासन की भूमि पर किस आधार व पात्रता अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा विधि व प्रक्रिया का पालन करते हुये पट्टा जारी किया गया था, सक्षम अधिकारी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भूमिधारक कृषक ने स्टेट बैंक शाखा जैतहरी से ऋण व शासन से ऋण प्राप्त किया है? यदि हाँ तो पूर्ण जानकारी, आवेदन पत्र सहित समस्त दस्तावेज बैंक से उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) के शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच दल का गठन कराकर समय-सीमा में जांच करायेंगे तथा दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, प्रमुख सचिव राजस्व को शिकायती पत्र हुआ था, जिसे कलेक्टर जिला अनुपपूर को विभागीय पत्र क्रमांक 5180/1537299/2023/सात-एक दिनांक 11/08/2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था जिस पर कार्यलय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा आदेश दिनांक 01/02/2024 द्वारा जांच समिति गठित की गयी, जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जांच प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) शिकायत के संबंध में जांच समिति गठित की गई है, समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
आयुष्मान योजना में घोटाले की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 1134 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान योजना में प्रदेश में 2018-19 से 2023-24 तक कितने-कितने अस्पताल पंजीकृत है उन अस्पतालों की आयुष्मान योजना में अनियमितता की एस.ओ.पी. के एनेक्शचर-ए. के तहत निरीक्षण/ऑडिट किस-किस दिनांक को किया गया। (ख) आयुष्मान योजना में प्रारंभ से अभी तक कुल कितने अस्पतालों का एस.ओ.पी. के तहत ऑडिट/निरीक्षण किया गया? किस-किस अस्पताल में अनियमितता पाई गई किस-किस पर कार्यवाही की गई तथा किस-किस पर कार्यवाही होना प्रचलन में है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऑडिट/निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने पर किस-किस अस्पताल पर कितनी राशि की पेनल्टी लगाई गई तथा किस-किस अस्पताल को आयुष्मान योजना से सम्बद्ध किया गया? किस-किस अस्पताल पर कानूनी कार्यवाही की गई तथा किस-किस अस्पताल को सिर्फ चेतावनी दी गई। (घ) आयुष्मान योजना में अनियमितता को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये तथा योजना अन्तर्गत प्रदेश के किस-किस अस्पतालों का कितनी राशि का भुगतान करना शेष है भुगतान न किये जाने के कारण क्या है तथा शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आयुष्मान योजनांतर्गत में प्रदेश में 2018-19 से 2023-24 तक संबद्ध चिकित्सालयों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आयुष्मान योजनांतर्गत एस.ओ.पी. अनुसार किये गये निरीक्षण/ऑडिट की दिनांकवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) आयुष्मान योजनांतर्गत एस.ओ.पी. के तहत ऑडिट/निरीक्षण किये गये चिकित्सालयों एवं की गई कार्यवाही की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) ऑडिट निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिए चिकित्सालयों पर लगाये गए अर्थदण्ड की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। एस.ओ.पी. का पालन नहीं किये जाने पर योजना से असंबद्ध किये गये चिकित्सालयों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''य'' अनुसार है। एस.ओ.पी. का पालन नहीं किये जाने पर चिकित्सालयों पर की गई कानूनी कार्यवाही तथा चेतावनी की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''र'' अनुसार है। (घ) आयुष्मान योजना में अनियमितता को रोकने के लिए संबंद्ध चिकित्सालयों का नियमित डेस्क ऑडिट तथा फील्ड ऑडिट किया जाता है, योजनांतर्गत चिकित्सालयों में प्रतिदिन भर्ती होने वाले मरीजों के आयुष्मान कॉर्ड का ऑडिट Pre Authorization स्तर पर किया जाता है एवं गलत पाए गए कॉर्ड को तत्काल डिसेबल किया जाता है, प्रदेश में 99 प्रतिशत आयुष्मान कॉर्ड आधार सत्यापित किये गये है एवं कॉल सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों से फीडबैक लिया जाता है। संबंद्ध चिकित्सालयों को किये जाने वाली शेष भुगतान की राशि की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ल'' अनुसार है। संबंद्ध चिकित्सालयों को भुगतान बजट आवंटन की प्रदायगी पर किया जाता है, शेष राशि का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होते ही कर दिया जावेगा।
कलेक्टर बालाघाट द्वारा नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 1155 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर बालाघाट द्वारा वर्ष 2013 में जिला चिकित्सालय बालाघाट की कैंटीन का ठेका मोहित खान को हुआ था? उसके बाद विगत 10 वर्षों से कलेक्टर अध्यक्ष रोगी कल्याण समिति बालाघाट इसी ठेकेदार को प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत राशि वृद्धि कर ठेका दिया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या यह नियम अनुसार हैं? (ख) वर्ष 2017 से जी.एस.टी. लागू है शासकीय संस्थान में चल रही कैंटीन जिसे प्रतिवर्ष कलेक्टर के अनुमोदन से विस्तार किया जा रहा है उस कैंटीन में जी.एस.टी. की चोरी हो रही है? जी.एस.टी. लागू दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जी.एस.टी. चोरी के लिए ठेकेदार से पेनल्टी सहित जी.एस.टी. वसूली जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ग) उक्त ठेकेदार द्वारा कैंटीन के लिए पानी व बिजली जिला चिकित्सालय बालाघाट से ही उपयोग की गई है, जिसके लिए तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा वर्ष 2020 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल बालाघाट को पत्र लिखकर ठेकेदार द्वारा 2013 से कैंटीन में उपयोग की गई बिजली पर हुए मासिक ऊर्जा खपत पर माहवार विद्युत प्रभार की मांगी गई क्या उक्त राशि कैंटीन ठेकेदार से वसूली की गई? नहीं तो क्यों? (घ) विगत 10 वर्षों से कैंटीन संचालक मोहित खान जिला चिकित्सालय बालाघाट में कैंटीन चला रहे हैं, उसके बावजूद वर्ष 2020 में नगर पालिका बालाघाट द्वारा जिला चिकित्सालय बालाघाट के सामने निर्मित की गई दुकान में कलेक्टर प्रशासक नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा एक दुकान मोहित खान को, एक दुकान इनके भाई अजीज व एक दुकान उनकी बहन शमशाद को दी गई? क्या यह नियमानुसार हैं? यदि नहीं, तो दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर इनका दुकान का आवंटन निरस्त किया जाकर ठेकेदार द्वारा केंटीन में चिकित्सालय की बिजली का विगत 10 वर्षों से किए गए अनाधिकृत उपयोग पर विद्युत प्रभार की राशि वसूली की कार्रवाई की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? कलेक्टर बालाघाट द्वारा नियमों का ताक पर रखकर उपरोक्त ठेकेदार को लाभ पहुंचाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक-एफ-10-5/ 2018/सत्रह/मेडि-2 भोपाल दिनांक 29/05/2018 के तहत रोगी कल्याण समिति दिशा-निर्देश 2018 अनुसार स्थानीय रोगी कल्याण समिति को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। (ख) जी नहीं। शासकीय संस्था जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित केन्टीन द्वारा निर्धारित संचालन शुल्क राशि का नियमानुसार भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न अन्य विभाग से संबंधित है। (ग) केंटीन संचालक द्वारा नगर पलिका परिसर बालाघाट के सामुहिक नल के पानी का उपयोग किया जाता है एवं बिजली हेतु पृथक से विद्युत की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी हाँ। कार्यालय नगर पालिका परिसर, बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पत्रक दिनांक 24/02/2016 की कण्डिका क्रमांक-10 के अधीन दुकान का आवंटन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं किया जाना
[राजस्व]
34. ( क्र. 1156 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 10227/अ-68/2020-21 में तहसीलदार तहसील नौगांव के द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 20/07/21 को पारित किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत बिलहरी के खसरा नं. 104 में अवैधानिक हेरा-फेरी कर तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा अपने ड्राइवर मनोज सेन को दे दिया जिस पर मनोज सेन द्वारा पक्का मकान बना लिया गया जिस पर 50,000/- जुर्माना व बेदखली का आदेश किया गया। मकान तोड़ने तत्कालीन कलेक्टर छतरपुर ने आदेशित किया किन्तु कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त भूमि शासकीय स्कूल हेतु दान की गई थी, कब्जा अभी भी बरकरार है जिसमें तत्कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी पर कार्यवाही प्रस्तावित हुई किन्तु नहीं की गई, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, संबंधित पर कब तक कार्यवाही होगी? (ग) क्या ग्राम पंचायत बिलहरी में माध्यमिक शाला के सामने शासकीय भूमि, जो मुख्य मार्ग नौगांव महोबा पर स्थित है पर तत्कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी द्वारा बिना अनुमति अवैधानिक तरीके से चौदह दुकानों का निर्माण कराया गया? (घ) क्या उक्त ग्राम के बेरोजगार नौजवानों से रूपयों की वसूली की गई दुकानों की लालच देकर, जिसमें पंचायत की राशि का दुरूपयोग किया गया? तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति में हेर-फेर है, नियम संगत नहीं है कार्यवाही होना आवश्यक है एवं अवैध दुकानों को जमींदोज करना जरूरी है। उक्त अवैध दुकानों को कब तक जमींदोज किया जायेगा? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
बालाघाट जिले में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 1160 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विभाग में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस कार्यालय में किस आदेश के तहत किस दिनांक से पदस्थ हैं? समस्त लोक सेवकों के नाम सहित पदस्थापना दिनांक सहित वर्तमान पद बतायें तथा प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) क्या बहुत से लोक सेवकों को उनकी पदस्थापना स्थान से अन्यत्र संलग्न/कर्तव्यस्थ किया गया है? यदि हाँ तो किन आधारों पर एवं किस अधिकारी के आदेश पर? जिले में मूल पदस्थापना के अतिरिक्त संलग्न किये गये कर्मचारियों के नाम, पद एवं आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या समस्त जिले से क्षेत्र की जनता/जनप्रतिनिधि या अन्य लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिकायत की गई? यदि हाँ तो विगत 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की सूची बतायें तथा उक्त शिकायतों का क्या निराकरण किया गया? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त प्राप्त शिकायतों की प्रति तथा निराकरण की प्रति उपलब्ध करायें? (घ) उक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियम विरूद्ध तरीके से संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण/संलग्न होने पर संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर व संभागायुक्त जबलपुर के यहां शिकायत होने पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जन सुविधा एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत पदस्थी से अन्यत्र कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) कार्यालय कमिश्नर जबलपुर द्वारा पत्र क्र. 469, दिनांक 13.12.2023 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट को लिखा गया है। प्रश्न में उल्लेखित संविदा/नियमित कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण/संलग्न नहीं किया गया है। जिले की रिक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सा कार्य सुविधा के दृष्टिगत कुछ चिकित्सकों/कर्मचारियों को अस्थाई रूप से पदस्थ किया गया है। इनके अन्यत्र पदस्थ होने से उनके मूल पदस्थापना स्थल में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी की अन्य शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
शासकीय नर्सिंग कालेजों में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर भर्ती
[चिकित्सा शिक्षा]
36. ( क्र. 1165 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग कालेजों में शासन के द्वारा अगस्त 2023 में शैक्षणिक पदों के निर्माण एवं स्वीकृति उपरांत भी प्रश्न-दिनांक तक गैर-शैक्षणिक स्टॉफ और अपात्र स्थानीय नर्सिंग स्टॉफ से टीचिंग का कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ तो उपरोक्त अधिष्ठाताओं के खिलाफ उपरोक्त नियम विरुद्ध प्रकरण में कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अगस्त 2023 से स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर प्रश्न-दिनांक तक भी भर्ती प्रकिया पूरी न करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उक्त जिम्मेदारों/सहयोगियों के विरूद्ध क्या जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त पदों पर शासकीय नियमानुसार भर्ती प्रकिया कब तक पूरी की जाएगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में मंत्रि-परिषद निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अधिष्ठाताओं के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
उज्जैन संभागीय मुख्यालय पर एम्स की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 1170 ) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर विश्व स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उज्जैन संभागीय मुख्यालय पर एम्स की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करेगा? (ख) यदि हाँ, तो क्या सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में करोड़ो श्रद्धालुओं की आने की संभावना को देखते हुए, उज्जैन संभाग के नागरिकों की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा एवं चिकित्सा हेतु एम्स की स्थापना के लिए स्वीकृति हेतु कब शासकीय एवं अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन में पारित करेगा? (ग) क्या उज्जैन संभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला होने के कारण आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासन द्वारा एम्स की स्थापना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद में लाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या एम्स की स्वीकृति के लिए संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए, अविलंब प्रस्ताव केन्द्र सरकार को सर्व संसाधन युक्त एम्स स्थापना के लिए जमीन की व्यवस्था के साथ मंजूरी हेतु कब-तक भेजा जावेगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) आगामी सिंहस्थ 2028 में उच्च स्तरीय गुणवत्ता की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाएगी। एम्स की स्थापना संबंधित कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकारी
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 1173 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूलों का स्थानीय अवकाश घोषित करने का अवकाश पूर्व में जिला कलेक्टरों को था? यदि हां, तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर प्राकृतिक प्रकोप से स्कूल जाने वाले नौनिहालों का जीवन रक्षार्थ स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टर से क्यों वापस लिया गया है? (ख) क्या अलग-अलग जिले में मौसम परिवर्तन का प्रभाव अलग-अलग होता है? यदि हाँ तो शासन कैसे तय करेगा कि किस जिले में अवकाश घोषित करना है और किस जिले में नहीं? (ग) क्या जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्थानीय अवकाश घोषित करेगा? यदि हां, तो संबंधित स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टर से वापस क्यों लिया गया है? (घ) जिला कलेक्टर को स्थानीय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, अवकाश दिये जाने का अधिकार शासन कब तक वापस करेगा? जिससे विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं को मोसमी प्रभाव बचाकर सुरक्षित रखा जा सकें। (ङ) जिला कलेक्टरों को शासन ने परिस्थिति के अनुसार कौन-कौन से विषयों पर निर्णय लेने एवं आदेश जारी करने का अधिकार दे रखा है? कार्य नियम की प्रतियां उपलब्ध करावें। जिला कलेक्टरों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कौन-कौन से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? संकलित परिपत्रों की पुस्तिका विगत 05 वर्षों की उपलब्ध करावें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 27.12.2023 एवं 08.01.2024 संलग्न परिशिष्ट पर है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 1200 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र टीकमगढ़ को प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 026/2024, दिनांक 03/01/2024 को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 01 से कक्षा 08 वीं तक में अधोसरंचना से संबंधित सुझाव/प्रस्ताव भेजे गये थे जिनको कार्य योजना में शामिल किया गया या नहीं सम्पूर्ण जानकारी से प्रस्ताव अनुसार संस्थावार एवं कार्यों के नाम, जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) क्या खरगापुर विधान सभा में ग्राम भेलसी, बैसा खास, सुजानपुरा, कक्षा-10 वीं के हाई स्कूल को उन्नयन कर कक्षा-12 वीं तक की कक्षायें संचालित किये जाने पर प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है क्या? यदि हाँ तो कब भेजा गया कितनी संस्थाओं का उल्लेख किया यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या ग्राम भेलसी में प्रवास के समय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा हाई स्कूल को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी कर दिया जावेगा परन्तु प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या खरगापुर विधान सभा में जिन स्कूलों के भवन जर्जर हालत में है या छते टूटी पड़ी हैं या शौचालयों में दरवाजे नहीं है पीने का पानी उपलब्ध नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है समस्त जानकारी से अवगत कराये तथा इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग द्वारा शासन से मांग की है कि भवनों के निर्माण एवं सुधार आदि के लिये कोई बजट या राशि आवंटित है? क्या यदि हाँ तो कितनी राशि प्राप्त हुई या टेण्डर से कराई जावेगी या विभाग कार्य करेगा तथा कहां-कहां इसका उपयोग किया सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायेंगे? क्या यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख) जी हाँ, शासकीय हाई स्कूल भेलसी जिला टीकमगढ़, शासकीय हाई स्कूल सुजानपुरा एवं शासकीय हाई स्कूल बैंसा खास का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र क्रमांक 110/ CMS/SMS/2021 दिनांक 23.01.2021 एवं 2675/CMS/SMS/2020 दिनांक 31.12.2020 द्वारा ए़+ मॉनिट अन्तर्गत पत्र प्राप्त हुआ था। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। शालाओं में लघु समस्याओं को एकीकृत शाला निधि से कार्य पूर्ति हेतु शाला प्रबंधन समिति सक्षम है। समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2024-25 में शालाओं की आवश्यक अधोसंरचनाओं की पूर्ति हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किये जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा मापदण्ड एवं बजट उपलब्धता उपरांत उक्त कार्यों की पूर्ति किया जाना संभव होगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
तालाबों में जल भराव की व्यवस्था
[जल संसाधन]
40. ( क्र. 1201 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत बल्देवगढ़ में ग्वालसागर तालाब स्थित हैं तथा दो तालाब अहार लड़वारी में स्थित हैं उक्त तालाबों में बरसात के पानी की आय कम होने के कारण जल भराव कम होता है जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती हैं और किसान संकट में रहते है तथा मछुआ पालन करने वाले भी संकट में रहते है। (ख) क्या ग्वालसागर तालाब बल्देवगढ़ के जल भराव हेतु वान सुजारा नहर योजना से कैनाल काटकर तालाब को भरे जाने की योजना तथा अहार, लड़वारी, नारायणपुर के तालाबों को भरे जाने हेतु खैरया नाले का डायवर्सन नारायणपुर से करके अहार, लड़वारी, नारायणपुर के तालाबों में अच्छा जल भराव किया जा सकता है और वान सुजारा से कैनाल काटकर बल्देवगढ़, ग्वालसागर में जल भराव किया जा सकता हैं क्या शासन द्वारा या विभाग द्वारा इस योजना पर काम किये जाने की पहल की गई हैं क्या तथा इन तालाबों को भरे जाने हेतु कोई डी.पी.आर. या अन्य कोई महत्वपूर्ण योजना को मूर्तरूप देकर किसानों को मछली पालन करने वाले समूहों को लाभांवित किये जाने हेतु डी.पी.आर. या सर्वे का कार्य कब तक करा लिया जावेगा? संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ग) क्या ग्वालसागर तालाब बल्देवगढ़ एवं नारायणपुर तालाब दोनों एवं अहार लड़वारी के तालाबों में जल भराव किये जाने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कब तक करा दिया जावेगा? कृपया समयावधि बतायें एवं किसानों तथा मछली पालन करने वालों को इन तालाबों के जलभराव से कब तक लाभान्वित किये जाने की योजना तैयार की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्वालसागर, अहार-लड़वारी तालाब परियोजनाएं निर्मित परियोजनाएं हैं। उक्त तालाबों के कैचमेंट एरिया में विगत 03 वर्षों में कम एवं विखण्डित वर्षा होने के कारण जलाशय अपने पूर्ण जल स्तर पर नहीं भरना प्रतिवेदित है। विगत 03 वर्षों में उक्त तालाबों की जलभराव एवं सिंचाई की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मछली पालन जल संसाधन विभाग से संबंधित नहीं है। (ख) ग्वालसागर तालाब, अहार-लड़वारी तालाब, नारायणपुर तालाब में जल भराव हेतु बानसुजारा बॉंध में अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने से बानसुजारा बॉंध की नहरों से तालाबों को भरा जाना संभव नहीं है। वर्तमान में खरैया नाले का डायवर्सन कर अथवा बानसुजारा से केनाल काटकर उक्त तालाबों को भरे जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में ग्वालसागर तालाब, अहार-लड़वारी तालाब एवं नारायणपुर तालाब, बल्देवगढ़ के तालाबों को किसी भी माध्यम से जल भराव करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अवैध वाहनों पर कार्यवाही एवं अवैध वसूली पर रोक
[परिवहन]
41. ( क्र. 1225 ) श्री हेमंत कटारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के गुना जिले के आरोन में अवैध बस से ढो रही यात्री वाहन में दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश में सभी जगहों पर अवैध वाहनों से परिवहन विभागीय परिवहन अधिकारियों की सांठ-गांठ से दुर्घटना के बाद कितने प्रकरण जिलेवार पाये गये सूची दी जावे? (ख) अवैध परिवहनों जिन पर परमिट नहीं, फिटनेस नहीं ऐसे कितने वाहनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिन स्थानों पर ऐसे प्रकरण पाये गये उन जिलों के परिवहन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश में अन्य राज्यों के जो मालवाहक सवारी वाहन आते हैं उनसे परिवहन चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से अवैध वसूली प्रति वाहन चार हजार रूपये प्रति चक्कर वसूली जाती है जिसकी शिकायत मोटर ट्रान्सपोर्ट के संघ द्वारा प्रदेश को एवं भारत सरकार को की जाती रही है इन शिकायतों की जांच एवं अवैध वसूली पर रोक की कोई कार्यवाही की जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) आरोन जिले में यात्री वाहन दुर्घटना में पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0267 दिनांक 28.12.2023 के अनुसार दुर्घटना ग्रस्त डम्पर क्रमांक MP08-HA-0443 के वाहन चालक एवं यात्री बस क्रमांक MP08-P-0199 के चालक एवं बस मालिक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं, प्रकरण विवेचनाधीन हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में अवैध वाहनों से परिवहन विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ की गुना जिले की बस दुर्घटना के बाद कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (ख) प्रदेश के सभी जिलों में की गई सघन वाहन जांच के दौरान 112 बिना परमिट की बसें तथा 72 बिना फिटनेस बसों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई वाहन जांच विभागीय अधिनियम/नियमों के अनुसार पदेन दायित्वों के अनुक्रम में की गई है, जिससे उन जिलों के परिवहन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, परिवहन चेकपोस्टों पर प्रदेश में प्रचलित केन्द्र एवं राज्य सरकार के मोटरयान अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत वाहनों की विधि सम्मत चेकिंग की जाती है। मोटर ट्रांसपोर्ट संघ द्वारा की गई शिकायतों की जांच परिवहन विभाग द्वारा की गई हैं। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 2044 दिनांक 12.04.2023 से शासन को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज स्कूल भवनों के निर्माण की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 1273 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में सी.एम. राइज स्कूल भवनों का निर्माण वर्तमान में प्रचलित है यदि हाँ तो कौन-कौन से कहां-कहां के भवनों का निर्माण प्रचलित है? उक्त भवनों के निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई? स्वीकृति की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ख) क्या प्रदेश में सी.एम. राइज स्कूल भवनों के निर्माण हेतु कोई नियम/गाईड लाईन बनायी गई है? यदि हाँ तो इसकी प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि शासन स्तर से कोई निर्माण एजेंसी निर्धारित की गई है यदि हाँ तो उक्त निर्माण एजेंसी कौनसी है? (ग) क्या शासन ने सी.एम. राइज स्कूल भवनों के निर्माण हेतु एम.पी. हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाया गया है यदि हाँ तो शिवपुरी जिले में सी.एम. राइज स्कूल भवनों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को एजेंसी किसके आदेश पर और क्यों बनाया? (घ) क्या शिवपुरी जिले में निर्माणाधीन सी.एम. राइज स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य अमानक स्तर का हो रहा है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से भवनों का मूल्यांकन और सत्यापन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है इनके द्वारा क्या-क्या सुझाव कौन-कौन से स्कूलों हेतु दिये गये हैं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। स्वीकृति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स" अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। शिवपुरी जिले के लिये लोक निर्माण विभाग (परियोजना क्रियान्वयन ईकाई) निर्माण एजेंसी है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शिक्षको के पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 1313 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नर्मदापुरम अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पद पोर्टल पर दर्शित नहीं हो रहे हैं जिसके कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है यदि हाँ तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ है तो पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी कब तक प्रदर्शित होने लगेगी जिसके फलस्वपरूप पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है।
समान वेतन भत्तों की पात्रता
[परिवहन]
44. ( क्र. 1315 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर निरीक्षक के पद पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के समान वेतन भत्ते परिवहन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ हैं तो क्या यह विसंगति दूर की जाकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों को म.प्र. पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के समान वेतन व भत्ते दिये जायेंगे यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पर्यटन स्थल पचमढ़ी हेतु आवंटित की गयी राशि
[पर्यटन]
45. ( क्र. 1316 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में विकास कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की जाकर कार्य कराये गये हैं यदि हाँ तो कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं तथा इन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्य्य की गयी विवरण सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या विभाग द्वारा पचमढ़ी में विगत 05 वर्षों में कक्षों के निर्माण हेतु अनुमति दी गयी यदि हाँ तो क्या स्थानीय विभाग द्वारा भी कोई अनुमति प्रदान की गयी हैं यदि हाँ तो बताये नहीं तो क्यों। (ग) क्या मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड भोपाल को पंचारण स्थल 30 वर्षों के लिये लीज पर दी गयी हैं यदि हाँ तो क्या यह भूमि विभाग द्वारा समस्त प्रतिपूर्ति कर नियमानुसार हस्तांतरित की गयी हैं यदि हाँ तो एम.ओ.यू. की सत्यप्रति प्रदान करें नहीं तो क्यों? (घ) मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड भोपाल को उक्त भूमि किस नियम व शर्तों के अधीन हस्तांतरित की गयी हैं? सम्पूर्ण जानकारी विवरण सहित प्रदान करें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) विगत 05 वर्षों में पचमढ़ी में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराये गये। केवल निगम की संचालित इकाइयों में जीर्णोद्धार/उन्नयन एवं विकास कार्य कराये गये हैं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड, भोपाल को पचमढ़ी में मनोरंजन क्षेत्र हाट बाजार 05 वर्ष के लिए संचालन एवं रखरखाव हेतु दिया गया है। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पचमढ़ी जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) में मनोरंजन क्षेत्र (हाट बाजार को संचालन एवं रखरखाव हेतु निविदा आमंत्रित कर मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लि. भोपाल के अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव राशि रूपये 4,25,000/- + 18% GST प्रतिवर्ष को मान्य किया जाकर LOI निगम के पत्र क्रमांक 4728, दिनांक 28/06/2022 जारी किया गया। मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लि. भोपाल द्वारा 4,25,000/- + 18% GST राशि रूपये 76,500/- इस प्रकार कुल राशि 5,01,500/- निगम में जमा की गई एवं रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) की एफ.डी.आर. परफारमेंस सिक्यूरिटी जमा की गई। दिनांक 11 नवंबर 2022 को निगम एवं मेसर्स हर्षवर्धन इंफ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड भोपाल के मध्य अनुबंध निष्पादित किया गया जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आनंदम हॉस्पिटल सेंधवा की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
46. ( क्र. 1332 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा जिला बड़वानी स्थित आनंदम हॉस्पिटल की स्थापना अवधि से लेकर प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र/नवीनीकरण का प्रमाण पत्र देवें? (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में हॉस्पिटल में उपलब्ध स्टॉफ के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता से संबंधित समस्त अभिलेख की छायाप्रति देवें? (ग) हॉस्पिटल संचालन के लिए विभाग के द्वारा कौन-कौन सी अनुमतियां आवश्यक हैं? उनके नाम बताएं तथा उनमें से कितनी अनुमतियां हॉस्पिटल के पास उपलब्ध है? समस्त अनुमति की छायाप्रति देवें? (घ) आयुष्मान योजना अंतर्गत हॉस्पिटल के द्वारा कब पंजीयन कराया गया और पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक की अवधि में कुल कितने मरीजों का उपचार किया, मरीजों के नाम, शासन से प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि का विवरण हितग्राहीवार देवें? (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित सूची में से किन मरीजों से अप्रूवल आने के पूर्व जांचों के नाम पर पैसे लिए उन मरीजों के नाम एवं उनसे ली गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सेंधवा जिला बड़वानी स्थित आनंदम हॉस्पिटल हेतु विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में हॉस्पिटल में उपलब्ध स्टॉफ के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) हॉस्पिटल संचालन के लिए विभाग के द्वारा आवश्यक अनुमतियों की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। आनंदम हॉस्पिटल सेंधवा जिला बड़वानी के पास नगर पालिका की बिल्डिंग परमीशन, बॉयोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट हेतु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रमाण-पत्र, फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, लिफ्ट सर्टिफिकेट, ए.ई.आर.बी. प्रमाण-पत्र, एम.टी.पी. प्रमाण-पत्र तथा पी.सी.पी.एन.डी.टी. अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र उपलब्ध है। तदानुसार समस्त अनुमतियों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) आयुष्मान योजना अंतर्गत आनंदम हॉस्पिटल को मार्च 2020 में पंजीकृत किया गया। पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल 1279 मरीजों को उपचारित किया गया जिसकी संख्यावार, नामवार एवं शासन से प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि की हितग्राहीवार विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित सूची में से अप्रूवल आने के पूर्व किसी भी मरीज से राशि नहीं ली गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गोठान व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
[राजस्व]
47. ( क्र. 1444 ) श्री हरिबाबू राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला में गोठान व गोचर की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? (ख) उक्त भूमि पर अतिक्रमण किस-किस के द्वारा किया गया है? अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कब-कब, किस-किस को नोटिस देकर हटाने का लेख किया गया है? नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अतिक्रमण कब तक हटाया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला जबलपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला की शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान स्थिति अनुसार प्र.क. 14/अ-68/ 22-23 अनावेदक भगतराम द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। शेष 07 अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखली की सूचना जारी कर दी गई है। (ग) न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का नियमित संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 1451 ) श्री हरिबाबू राय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल वर्ष 2021 में स्वीकृत होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक उक्त अस्पताल में डॉक्टरों के पद स्वीकृत नहीं हो सके है? यदि हाँ तो इस प्रकार जनहितैषी कार्य को क्यों रोका गया है? कब तक पद स्वीकृत किये जावेंगे? (ख) उक्त अस्पताल के संचालन हेतु जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है। यदि हाँ तो उक्त भवन में अस्पताल संचालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) क्या उक्त अस्पताल हेतु विभाग द्वारा चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराये गये है? यदि हाँ तो वे उपकरण कहां पर है? उनका उपयोग किया जा रहा है अथवा रखे-रखे खराब हो रहे हैं? (घ) बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का नियमित संचालन कब से प्रारंभ होगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु कुल 5664 नवीन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल पदों की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पीएचएफडब्ल्यू-579/2023/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 21.08.2023 के द्वारा जारी की गई है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल की नवीन स्वीकृति भी सम्मिलित है, संस्थावार पदों की स्वीकृति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है। प्रश्नांश ''क'' के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किये जा चुके हैं तथा चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण पुराने भवन में रखे गये है। जी नहीं, चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा समस्त उपकरण सुरक्षित रखे हुये है। (घ) प्रश्नांश ''क'' के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
कोसमी हनुमान मंदिर जी का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
49. ( क्र. 1482 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र परासिया में ग्राम कोसमी में श्री हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जहां प्रतिदिन श्री हनुमान जी के दर्शन एवं पूजा अर्चना करने हेतु सैकड़ों श्रद्धालुगण आते हैं तथा विभिन्न त्यौहारों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं परन्तु मंदिर अत्यधिक प्राचीन व पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है और मंदिर की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गई है मंदिर का संचालन प्रशासक तहसीलदार परासिया समिति के द्वारा किया जाता है। श्रद्धालुओं व भक्तगणों की आस्था को देखते हुये मंदिर का जीर्णोद्धार कराना अत्यंत ही आवश्यक है मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु लगभग राशि 3.50 करोड़ रूपये लगेगी। क्या कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिये विभाग द्वारा मंदिर का सर्वे कराकर, प्राक्कलन तैयार कर राशि स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कोसमी हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा कब तक विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर राशि स्वीकृत कर दी जायेगी?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। मंदिर शासन संधारित नहीं है। मंदिर का संचालन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व परासिया के आदेशानुसार तहसीलदार परासिया को मंदिर का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु प्रबंधक नियुक्त किया गया है। उक्त मंदिर का संचालन अस्थाई समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से लिये गये निर्णय अनुसार तहसीलदार परासिया द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों व्यवस्थापक कलेक्टर के जीर्णोद्धार हेतु राशि आवंटित की जाती है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नियमावली
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 1514 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत समग्र शिक्षा, सर्वशिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है? यदि हाँ तो सभी मिशन की रजिस्टर्ड नियमावली एवं सभी सेवा भर्ती नियम के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध करावें। (ख) क्या अर्द्ध शासकीय पत्र क्र.100 दि.13.08.2021 आर.एस.के. भोपाल में जिला कलेक्टर उज्जैन को जांच हेतु जारी किया गया था? यदि हां, तो पत्र के साथ नोटशीट, नियम, उपनियम सहित सम्पूर्ण जांच की नस्ति, अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) क्या परिपत्र क्र.5557 दि.15.07.2015 में आर.एस.टी.सी. में प्रथम बार सहायक वार्डन का पद स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो वर्ष 2013 से 2015 तक स्वीकृत कार्य योजना, नोटशीट, नियम उपनियम के साथ सम्पूर्ण नस्ति अभिलेख प्रस्तुत करें। (घ) क्या प्रश्नांश (ख) के अनुसरण में जिला शिक्षा केन्द्र जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 21.10.2021 को किसी पत्र को जारी करते हुए सहायक वार्डन को मिल रहे वेतन में कटौत्री कि थी? यदि हाँ तो पत्र की प्रमाणित प्रति देते हुए, नोटशीट, नियम उपनियम के साथ सम्पूर्ण नस्ति अभिलेख प्रस्तुत करें। (ङ) क्या भोपाल दिनांक 26.09.2023 को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के आदेश क्र./राशि के/2023/7099 के अनुसार सरल क्र.5 पर अंकित सहायक वार्डन की पोस्ट के लिए सभी को 33100/- रूपये देना शुरू कर दिये है? यदि हां, तो जांच में कर्मचारी दोषी नहीं होने पर भी पत्र क्र.4601 भोपाल दिनांक 03.08.2022 के अनुसार वेतन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, उन्हे वेतन भुगतान से वंचित रखा जाना न्याय संगत नहीं होगा के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया? संबंधित सभी अभिलेख प्रस्तुत करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। (म.प्र. समग्र शिक्षा अभियान नाम से म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 11-04-2019 को पंजीकृत की गयी। समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 पर है। ) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 पर है। (ग) जी नहीं। आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (आर.एस.टी.सी.) संचालन हेतु वर्ष 2013 में स्वयं सेवक/सेविका का पदनाम था तथा इनका मानदेय 09 माह के लिये राशि रूपये 4500/- प्रतिमाह निर्धारित था तथा वर्ष 2015 में इनका मानदेय 12 माह के लिये राशि रूपये 9815/- प्रतिमाह मानदेय निर्धारित था। वर्ष 2013 से 2015 तक के जारी परिपत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 पर है। (घ) जिला शिक्षा केन्द्र जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 21.10.2021 द्वारा मानदेय की पात्रता राशि रूपये 9815/- की थी। निर्धारित पात्रता से अधिक भुगतान की गई मानदेय राशि की वसूली की गई है। परिपत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 4 पर है। (ड.) जी हाँ। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं बालिका छात्रावास में संविदा पर कार्यरत समस्त पात्र सहायक वार्डनों को पुनरीक्षित एकजाई मासिक परिलब्धियां राशि रूपये 33100/- माह अगस्त 2023 से दिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
[जल संसाधन]
51. ( क्र. 1551 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नदी जोड़ो परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत पार्वती नदी को इसमें शामिल किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परियोजना में क्या गुना जिले की कोई तहसील लाभान्वित होगी? यदि हाँ तो नाम बताएं और यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करेंl (ग) क्या परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है यदि नहीं, तो क्यों? कब तक प्रारंभ होगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नदी जोड़ो परियोजना के तहत पार्वती नदी को संशोधित एकीकृत कालीसिंध-पार्वती-चंबल सह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परियोजना अंतर्गत पार्वती नदी पर कुंभराज बांध-1 तथा कुंभराज बांध-2 का निर्माण कर गुना जिले को सिंचाई का लाभ प्राप्त होना प्रतिवेदित है। परियोजना की डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात गुना जिले की लाभांवित तहसीलों के नाम बताया जाना संभव होगा। (ग) वर्तमान में परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु म.प्र. राजस्थान एवं संघ सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन दिनांक 28.01.2024 हस्ताक्षरित होना प्रतिवेदित है। दोनों राज्यों द्वारा परियोजना का डी.पी.आर. तैयार किए जाने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सी.एम.राईज स्कूल योजना की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
52. ( क्र. 1559 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एम. राईज स्कूल योजना किस वर्ष में प्रारम्भ की गई? इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? (ख) इस योजना के अन्तर्गत जिला ग्वालियर में कब-कब, कितना-कितना आवंटन किस-किस कार्य के लिये वर्षवार दिया गया और इस राशि से क्या-क्या कार्य कराये गये। (ग) सी.एम.राईज स्कूल का उद्देश्य छात्रों में उच्च गुणवत्ता शिक्षा देना था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं? (घ) सी.एम. राईज स्कूल का उद्देश्य क्या पूरा हुआ है? यदि हाँ तो वर्ष 2024 में कितने सी.एम. राईज स्कूल खोले जायेंगे और यदि नहीं, खोले जायेंगे तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सी.एम. राइज स्कूल योजना वर्ष 2021 में आरंभ की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर है। (ग) सी.एम. राइज स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्यवाही विचाराधीन है।
रनोई भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण
[राजस्व]
53. ( क्र. 1585 ) श्री हेमंत कटारे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अटेर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों (मजरों-टोलों) सहित कुल कितनी भूमि चरनोई, निस्तार एवं अन्य सार्वजनिक कार्य हेतु रिकार्ड में उपलब्ध है। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधिकतम शासकीय चरनोई कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा है ग्रामवार, अतिक्रामकों की सूची एवं अतिक्रमित रकबा कितना है। अतिक्रमण कितने वर्षों से है? (ग) पशुओं के उपयोग हेतु आरक्षित चरनोई भूमि पर जो अतिक्रामक वर्षों से अतिक्रमण किये हुये हैं उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी, क्या यह अतिक्रमण विभागीय अमले के सहयोग से किया गया है यदि इसके लिये कोई दोषी है तो क्या उस पर कार्यवाही की जावेगी।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) भिण्ड जिले के अटेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चरनोई भूमि रकबा 4761.48 हेक्टेयर, निस्तार एवं अन्य सार्वजनिक कार्य हेतु 3502.58 हेक्टेयर भूमि रिकार्ड में उपलब्ध है। ग्रामवार रकबा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कुछ शासकीय चरनोई भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्रामवार अतिक्रामकों की सूची, अतिक्रमित रकबा एवं अतिक्रमण की अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –'ब' अनुसार। (ग) भिण्ड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पशुओं के उपयोग हेतु आरक्षित चरनोई भूमि पर अतिक्रामकों के विरूद्ध समय-समय पर बेदखली की कार्यवाही होती रही है। अतिक्रमण में विभागीय अमले का सहयोग नहीं होने से कोई दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
मृतकों के आश्रितों को दी गई सुविधाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 1619 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड काल में ग्वालियर चम्बल संभाग में कितने व्यक्ति इलाज हेतु भर्ती हुये और इनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? जिलेवार जानकारी बताई जावें। (ख) इन मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई। जिला ग्वालियर की नामवार/निवासवार जानकारी दी जावें। (ग) कोविड काल में मृतकों के परिजनों को कितनी-कितनी राशि दी गई? जिला ग्वालियर की नामवार/निवासवार जानकारी दी जावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मृतक व्यक्तियों के अश्रितों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोई आर्थिक सुविधा प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रमोन्नति योजना का लाभ प्राप्त नहीं होना
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 1634 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा म.प्र स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.- 3606/2020/20- 1/1732 दिनांक 05/10/2023 को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति योजना में सम्मिलित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ तो जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत कितने प्राथमिक शिक्षक व कितने माध्यमिक शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक इस आदेश द्वारा क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जा चुका है? कृपया दोनों जिलों के लाभार्थी शिक्षकों की सूची प्रदान करने की कृपा करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? कृपया लाभ प्राप्त नहीं होने का कारण बताएं व लापरवाह एवं दोषी आधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे इसकी जानकारी प्रदान करने कि कृपा करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
न्यू पेंशन स्कीम के तहत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का अंशदान
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 1738 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) न्यू पेंशन स्कीम में तहत विधानसभा क्षेत्र बीना में कार्यरत कर्मचारियों का अंशदान एवं शासन का अंशदान प्रत्येक माह कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाते में जमा किया गया। यदि नहीं, तो कर्मचारियों के अंशदान पर मिलने वाले आर्थिक लाभ के नुकसान के लिए क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रत्येक कर्मचारी का एक ही एन.पी.एस. खाता है। यदि नहीं, तो विधानसभा क्षेत्र बीना में ऐसे कितने कर्मचारी है जिनके दो या अधिक खाते है व क्यों है, खातों को मर्ज करने की क्या कार्यवाही की गई? (ग) 1 अप्रैल, 2021 से शासन का अंशदान 14 प्रतिशत किया गया है। यदि हाँ तो क्या विधानसभा क्षेत्र बीना के सभी कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाते में 1 अप्रैल, 2021 से शासन का अंशदान 14 प्रतिशत जमा किया गया है। यदि नहीं, तो ऐसे कितने कर्मचारी है जिनको 1 अप्रैल, 2021 से शासन अंशदान 14 प्रतिशत नहीं दिया गया व अंतर की अंशदान राशि उनके खाते में कब जमा करवाई जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का अंशदान प्रत्येक माह कोषालय के माध्यम से वेतन भुगतान होने पर एन.पी.एस. खाते में जमा किया जा रहा हैं। (ख) जी हाँ। प्रत्येक कर्मचारी का एक ही एन.पी.एस. खाता होता हैं किंतु विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत 01 कर्मचारी के 02 एन.पी.एस. खाते हैं, ट्रेजरी एम्पालाई कोड जनरेट करते समय दूसरा एन.पी.एस. खाता जारी हो गया था, जिसको मर्ज करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। (ग) जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
वान सुजारा बांध में विस्थापित किसानों का मुआवजा
[राजस्व]
57. ( क्र. 1759 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के वान सुजारा बांध में डूब में आने वाले किसानों की कृषि भूमि का अब तक कितना मुआवजा दिया गया शासन की गाइड लाईन सहित विवरण दें? (ख) क्या वान सुजारा बांध में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनको शासन प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि से वंचित रखा गया? अब तक किये गये भुगतान की सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें? अब तक कुल कितने कृषक मुआवजा राशि से वंचित है? क्यों है? (ग) शासन उक्त किसानों के साथ माननीय आधार पर मुआवजा वितरण शासन के नियमों/निर्देशों के तहत किया जा रहा है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के बान सुजारा बांध में डूब में आने वाले किसानों की कृषि भूमि का कुल मुआवजा क्रमश: राशि रू. 1,37,95,83,762/- एवं राशि रू. 2,86,85,08,315/- दिया गया। भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ अनुसार। (ख) जी नहीं। भुगतान की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के उत्तर अनुसार।
स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
58. ( क्र. 1771 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधनासभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने स्वास्थ्य केन्द्र है? कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र है? कितने आरोग्य केन्द्र है? कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व आरोग्य केन्द्र में अधिकारी व कर्मचारी (स्टॉफ) की कमी है, गांववार व पदवार सूची प्रदाय करें। (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र व आरोग्य केन्द्र का उन्नयन होना प्रस्तावित है? कितने नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्र प्रस्तावित है, गांववार सूची प्रदाय करे। (ग) पिछले 5 वर्षों में कालापीपल विधनासभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र व कितने आरोग्य केन्द्र बंद हुए है? अगर हाँ तो उसका क्या कारण है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाओं की नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्ताव पर स्थानीय जनसंख्या, संस्था का बैड आक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता, नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाकर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खरदोनकलां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं ग्राम इमलीखेड़ा में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, वर्तमान में कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं की नवीन स्थापना/उन्नयन के संबंध में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पिछले 05 वर्ष में कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई स्वास्थ्य केन्द्र बंद नहीं हुये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई सुविधा की जानकारी
[जल संसाधन]
59. ( क्र. 1772 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में कृषकों की कृषि भूमि के सिंचाई हेतु शासन द्वारा कोई परियोजना लागू की गई है क्या? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो इस परियोजना से विधानसभा क्षेत्र के कितने कृषकों को लाभ मिलेगा एवं कितने हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी? (ग) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि नहीं, है तो आगामी 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र कालापीपल के कृषकों की कृषि भूमि सिंचाई के लिए क्या कोई परियोजना प्रस्तावित है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) कालापीपल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) आगामी 05 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र कालापीपल के कृषकों के लिए 04 लघु परियोजनाएं क्रमश: (1) खेजडिया बैराज कम-काजवे (2) सुकलिया बैराज (3) सालिया बैराज (4) काकड़घाट पाडलिया बैराज की साध्यता स्वीकृति विभिन्न तिथियों में प्रदान की जाना प्रतिवेदित है।
अधिकारी/कर्मचारियों का अंतिम आवंटन
[चिकित्सा शिक्षा]
60. ( क्र. 1786 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में छत्तीसगढ़ राज्य में गठन के समय श्री विनायक रानाडे, सहायक वर्ग 3 को जारी निर्देशानुसार मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ था? हाँ या नहीं। (ख) मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्यों के आपसी सहमति से हुये आवंटन के अधिकारी/कर्मचारी को अंतिम आवंटन होने पर संबधित विभाग में कार्यभार ग्रहण करना होता है? हाँ या नहीं। (ग) क्या संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में श्री विनायक रानाडे, सहायक वर्ग 3 का आपसी सहमति से छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य में उद्योग विभाग में स्थानांतरण हुआ था? हाँ या नहीं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार शासन द्वारा किन नियमों, दिशा निर्देशों का पालन करते हुये उद्योग संचालनालय से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के आदेश प्रसारित किये गये है? क्या शासन स्तर से सांठ-गांठ कर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये? प्रतिनियुक्ति की सेवा अवधि व नियम क्या तय किये गये?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/2001/4 (2) रापुप्र/1, दिनांक 22/03/2001 के पृष्ठ क्रमांक 09 पर अंकित विविध स्पष्टीकरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 1-1/2002/4 (2) रापुप्र दिनांक 19/09/2001 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
61. ( क्र. 1787 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत सिविल अस्पताल वारासिवनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरलांजी एवं रामपायली में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं कार्यरत एवं रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करा दी जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में दिशा-निर्देश
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
62. ( क्र. 1831 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर के तहत संविदा पर आउटसोर्स पर कितने-कितने डाटा एंट्री ऑपरेटर कब से कहां-कहां पर पदस्थ हैं, आउटसोर्स पर रखने हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कब-कब, कितने-कितने आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर को किस स्तर पर किस दर पर कितनी कितनी अवधि के लिए रखा गया इसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई, इन्हें माहवार पारिश्रमिक की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में किस-किस एजेंसी के टेंडर को कब-कब किस आधार पर किसके आदेश से कितनी-कितनी अवधि के लिए रिन्यूअल किया गया, इसका अनुमोदन कब, किससे कराया गया। इन्हें किस मान से कितने-कितने डाटा एंट्री ऑपरेटर के बिलों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया। बिलों का सत्यापन किसने किया बतलावें। बिलों की छायाप्रति दें। (घ) क्या शासन टेंडर रिन्यूअल करने में की गई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बिलों के भुगतान में फर्जीवाड़ा करने की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जिला स्तरीय टेन्डर रिन्यूअल एवं बिलों के भुगतान संबधित कार्यवाही नियमानुसार की गई है। इसमें जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दस्तक अभियान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 1832 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में कुपोषित बच्चों की खोज, एनीमिक व गंभीर रूप से बीमार बच्चों की पहचान हेतु कितने गांव में कब से कब तक चलाए गए? दस्तक अभियान में 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के कितने बच्चों की स्क्रीनिंग की गई? इसमें कितने-कितने बच्चे कुपोषित एनीमिया डायरिया व अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित मिले हैं? इनमें से कितने बच्चों को इलाज हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती किया गया? वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की जानकारी दें। ट्रैकिंग में प्रदेश में जिला जबलपुर किस स्थान पर रहा? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती किए गए? कितने बच्चों का फॉलोअप किया गया? इनमें से कितने बच्चे पूर्ण स्वस्थ हुए, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, खून व वजन में वृद्धि हुई? कितने बच्चों को 15 दिन से अधिक अवधि के लिए रखा गया? इनको पोषण आहार दवाईयां आदि पर कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में कितने गांव में से कितने प्रतिशत गांव के कितने बच्चों की स्क्रीनिंग की गई इसमें कितने-कितने प्रतिशत कितने-कितने बच्चे को पोषित एनीमिक डायरिया व गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिले? कितने गांव के कितने बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं की गई एवं क्यों? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जबलपुर जिले में कुपोषित बच्चों की खोज एनीमिक व गंभीर रूप से बीमार बच्चों की पहचान हेतु समस्त 1593 गांवों में प्रतिवर्ष जुलाई-अगस्त माह में दस्तक अभियान चलाया गया। प्रश्नांश के भाग 2 व 3 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रेकिंग में जिला जबलपुर 6वें स्थान पर रहा। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार है।
विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप विकसित करना
[पर्यटन]
64. ( क्र. 1833 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने विश्व प्रसिद्ध प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य विश्व पर्यटन धरोहर में शामिल भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने पर्यटकों को विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कब क्या योजना बनाई है, यदि नहीं, तो क्यों? (ख) जिला प्रशासन जबलपुर एवं शासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं मनोरंजन के साधन सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षिक विद्युत व्यवस्था नौकायन भ्रमण व रात्रिकालीन आवासीय व्यवस्था सुरक्षा आदि के क्या-क्या प्रबंध किए हैं। बुनियादी कौन-कौन सी सुविधाएं प्रसंसाधन आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में वाहन पार्किंग की व्यवस्थित सुविधा न होने तथा वाहन चालक पर्यटकों को नाके के पास ही रोक लेने से उन्हें पैदल ही तंग गलियों से बेढंगी जगह पर लगी दुकानों से होकर पर्यटन स्थल धुआंधार तक लंबा सफर करने से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने हेतु समुचित व्यवस्था न करने का क्या कारण है। (घ) जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग ने जबलपुर से पर्यटन स्थल भेड़ाघाट-धुआंधार तक आने-जाने भ्रमण करने हेतु पर्यटक वाहन आदि की क्या व्यवस्था की है यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) भेड़ाघाट में प्रस्तावित कार्य माह जुलाई 2021 में पूर्ण किये जा चुके हैं। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भेड़ाघाट का नॉमिनेशन डोजियर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्ताव पर लम्हेटाघाट, जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्ट की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) म.प्र पर्यटन विकास निगम द्वारा भेड़ाघाट में विश्व स्तरीय रीवर राफ्टिंग का संचालन शुरू किया गया है तथा पर्यटकों की सुविधा हेतु कैफेटेरिया का निर्माण कर कैफेटेरिया से पंचवटी घाट तक पहुंचने के लिए लिफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में भेड़ाघाट में आवासीय व्यवस्था हेतु निगम की इकाई संचालित की जा रही हे। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भेड़ाघाट में पर्यटक स्थल धुआंधार एवं पंचवटी पर्यटक स्थल है। उक्त स्थल पर आने वाले वाहनों को पर्यटक स्थल के समीप पार्किंग स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। विषम परिस्थिति, विशेष पर्व, नये वर्ष के आगमन और मेला अवधि में अत्याधिक संख्या में पर्यटकों के वाहनों का आगमन होता है। ऐसी स्थिति में निकाय द्वारा पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत खेल मैदान कार्यालय परिसर के सामने आदि स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। जिस कारण पर्यटकों को लगभग 01 किलो मीटर दूरी तक पैदल चलना होता है। मेला एवं विशेष पर्व के अवसर पर अतिरिक्त स्थान न होने के कारण पार्किंग व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। निकाय द्वारा पार्किंग स्थलों के विस्तार एवं सुधार हेतु शीघ्र व्यवस्था की जावेगी। (घ) वर्तमान में जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा जबलपुर से भेड़ाघाट एवं धुंआधार जल प्रपात तक जाने के लिये किसी विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था नहीं है, किन्तु JCTSL द्वारा पर्यटकों को जबलपुर से भेड़ाघाट आने जाने हेतु मेट्रों बसों की व्यवस्था नियमित रूप से की गई है।
जबलपुर में संचालित स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 1834 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में संचालित कितने-कितने प्राथमिक माध्यमिक हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वीकृत पद संरचना के तहत शिक्षकों सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्रधान अध्यापक, प्राचार्य के कितने-कितने पद भरे व रिक्त हैं सेवानिवृत होने से कितने-कितने पद रिक्त हुए हैं, मार्च 2020-23 की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने स्कूल शिक्षक विहीन व एक शिक्षकीय हैं कितने-कितने स्कूल प्रधानाध्यापक व प्राचार्यविहीन है किन-किन स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राचार्य पद के प्रभार में कब से कौन-कौन पदस्थ है इनका मूल पद व पद स्थापना कब से कहां पर है? (ग) प्रश्नांकित कितने-कितने हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में खेल मैदान नहीं है कितने स्कूलों में खेल शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है? सूची दें। (घ) जिले के किन-किन हाई स्कूल वह हायर सेकेंडरी स्कूलों का कक्षा दसवीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कितने-कितने प्रतिशत रहा है। इन स्कूलों में कितने-कितने छात्र-छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरिट सूची में किन-किन स्कूलों के कितने-कितने छात्र-छात्राओं ने स्थान बनाया है। जिले में मेरिट में कितने-कितने छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुई है वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की जानकारी दें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मार्च 2020-2023 की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार हैं:- वर्ष शहरी स्कूल ग्रामीण स्कूल भरे पद रिक्त पद सेवानिवृत्ति से रिक्त पद भरे पद रिक्त पद सेवानिवृत्ति से रिक्त पद 2020-2021 817 176 12 3097 12 40 44 2021-2022 853 142 22 3165 1172 68 2022-2023 913 57 38 3171 1162 192 पदवार सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक अनुसार है। (ख) शिक्षक विहीन, एक शिक्षकीय, प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्यविहीन शालाओं की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार हैं:- वर्ष शिक्षक विहीन शाला एकल शिक्षकीय शाला प्रधानाध्यापक विहीन शाला प्राचार्य विहीन शाला 2020-2021 15 119 127 48 2021-2022 12 121 132 52 2022-2023 14 135 140 52 पदवार सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। शिक्षकीय विहीन शालाओं में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की गई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्राचार्य हाईस्कूल/प्राचार्य हायर सेकेण्डरी के पद पर पदस्थ शिक्षकों की सूची व इनका मूल पद व पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- तीन अनुसार है। (ग) जिले में 82 हाईस्कूल एवं 43 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल मैदान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -चार अनुसार है। 97 हाईस्कूल एवं 73 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में खेल प्रशिक्षक नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार। (घ) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -छः अनुसार है।
उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 1837 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए हैं? उनके नाम मय राशि आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंI (ख) ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है जिनके निर्माण के लिए भूमि आवंटन नहीं हुई है/आवंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा है? नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावेंI (ग) ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र है जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावेंI (घ) कितने उपस्वास्थ्य केंद्र अपूर्ण है उनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? निर्माण में विलंब के लिए किन-किन उप स्वास्थ्य केंद्र के ठेकेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) कुल 07 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) कुल 09 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
संविदा पर पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 1851 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र दिनांक 28-12-2023 तथा पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 की प्रति उपलब्ध करावें? भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के उक्त पत्र के अनुसार क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और यदि नहीं भेजा गया है तो क्यों कारण बतावें? (ख) क्या जिला ग्वालियर में विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई है? (ग) प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 के क्रम में विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, की गई है तो क्यों? कब तक की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक सोसायटी है। इसके अंतर्गत संविदा पर मानव संसाधन की नियुक्ति की जाती है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के स्थानांतरण नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर लागू नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शेष भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 1891 ) श्री
बाला बच्चन : क्या उप
मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) खरगोन
जिले में
कोविड-19
वैक्सीनेशन
में विभाग
द्वारा लगाए
गए आउटसोर्सिंग
ऑपरेटर/वेरिफायर/अन्य
का माह अगस्त
2021 से
अप्रैल 2022 तक
का भुगतान शेष
है? क्यों? कारण
देवें। (ख)
जिनका
भुगतान शेष है
की सूची नाम, पदनाम, मोबाइल
नंबर सहित
देवें? (ग) इन्हें
कब तक भुगतान
कर दिया जाएगा? समय-सीमा
देवें। (घ)
भुगतान
विलंब के उत्तरदायी
अधिकारियों
के नाम, पदनाम
देकर बतावें
कि इसके लिए
उन पर कब तक कार्यवाही
होगी?
उप
मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण (
श्री
राजेन्द्र
शुक्ल ) : (क)
जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख) से (घ) प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 1929 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुये अपने योग्य कर्मचारियों को जो विगत 10 वर्षों से पदोन्नति बाधित रही है उन्हें उच्च पदों का प्रभार कब तक दिया जायेगा? (ख) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की अनापत्ति प्रमाण पत्र अदाता तथा प्रदाता विभाग द्वारा कितनी अवधि के लिये कब-कब जारी की गई थी तथा कितने कर्मचारी कब से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, नियमानुसार कब प्रतिनियुक्ति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो रही है विवरण सहित प्रतिनियुक्ति के नियमों से अवगत कराये तथा नियमों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति अवधि किस नियम के तहत वृद्धि की जा रही है? (ग) मण्डल कार्यालय में कितने व्याख्याता कार्यरत है उनके आवेदनों पर उनकी पदस्थापना स्कूलों में क्यों नहीं की जा रही है स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? मण्डल कार्यालय से संस्था में पदस्थापना कब होगी तथा महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश से वंचित करके उनके अवकाश अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करके उनको प्रदत्त अधिकारों का हनन कैसे किया जा रहा है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिये जाने हेतु मण्डल सेवा भर्ती/पदोन्नति नियमों में संशोधन की प्रक्रिया प्रचलित है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की अनापत्ति प्रमाण पत्र अदाता तथा प्रदाता विभाग द्वारा कितनी अवधि के लिये कब-कब जारी की गई है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/3/एक भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2008 (आदेश की प्रति संलग्न है।) एवं समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति आदेशों के अनुक्रम में एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आवश्यकता तथा संबंधित विभाग से प्राप्त सहमति/अनापत्ति के आधार पर प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की गई है। (ग) मण्डल कार्यालय में 08, व्याख्याता कार्यरत है। स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही आवश्यकतानुसार पदस्थापना की गई है। स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश नियमानुसार दिया जाता है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है।
उच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 1930 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 2836/2020 को पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.02.2020 के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा बहाली का आदेश जारी किया गया था। निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य कर आज दिनांक तक वेतन भुगतान नहीं करने के लिये दोषी प्रभारी प्राचार्य शा.कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ख) जांच रिपोर्ट में सहायक अध्यापक, सारंगपुर (राजगढ़) का कोई भी उल्लेख नहीं होने तथा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के आदेश में भी कोई भी उल्लेख नहीं होने पर अभी तक संविलियन, क्रमोन्नति वेतनमान तथा उच्च पद के प्रभार से वंचित करने वाले दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा पारित निर्णय में सभी आरोपों को निरस्त करने, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा लगाई गई आपत्तियों को निरस्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 12420/2020 में दिनांक 11.05.2023 को निर्णय पारित होने के 09 माह के पश्चात भी आदेश की अवमानना की जा रही है। अवमानना प्रकरण क्रमांक 5187/2023 के पारित आदेश का पालन किया जायेगा। यदि हाँ तो कब तक?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) निलंबन अवधि का निराकरण मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सारंगपुर से अपेक्षित हैं। निराकरण उपरांत कार्यवाही की जाएगी। (ख) संबंधित अध्यापक व्यवसायिक योग्यता अर्थात बी.एड./डी.एड. नहीं रखता है। संबंधित के पास शिक्षा विशारद हैं जो बी.एड./डी.एड. के रूप में मान्य नहीं हैं। अपात्र होने के कारण उल्लेखित स्वत्वों का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उचित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 1936 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव जिला खरगोन में प्रश्न दिनांक तक कितने लोगो के आयुष्मान कार्ड बने है? कृपया ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। उपरोक्त क्षेत्र में कितने लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है? क्या शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के कार्ड बन गये है? नहीं तो जो लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होने के बाद उससे वंचित हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए के प्रयास किये जा रहे है? (ख) क्या इन्दौर संभाग के अन्तर्गत कौन-कौन अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के लाभ प्रदाय हेतु चयनित अस्पताल है? कृपया सूची उपलब्ध करावें तथा कब तक शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन जायेंगे? कृपया समयावधि बताएं।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विधानसभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है जिला खरगोन के समस्त निकायों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ग्रामवार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। जिला खरगोन में पात्र हितग्राहियों की कुल संख्या 15,31,127 है, जिसमें से कुल 11,25,038 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कॉर्ड बन चुके है एवं आयुष्मान कॉर्ड बनाए जाने से शेष पात्र हितग्राहियों की कुल संख्या 4,06,089 हैं। शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैः- (1) आयुष्मान भवः अभियान: उक्त अभियान अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत संतृप्ति (saturation) करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य योजनांतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर आयुष्मान कॉर्ड बनाये जा रहे हैं। (2) पीएम-जनमन: इस अभियान अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, सहारिया, सैरा जनजातीय के समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान कॉर्ड मिशन मोड़ में बनाये जा रहे हैं। (3) ग्राम स्तर पर आयुष्मान कॉर्ड बनाए जाने हेतु ग्राम रोजगार सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं एवं सी.एस.सी. (CSC) के प्रतिनिधि (VLE) की बी.आई.एस., आई.डी. बनाई गई है, जिससे ग्राम स्तर पर शेष हितग्राहियों के कॉर्ड शीघ्र बन सकें। (4) शेष हितग्राहियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सर्व संबंधितों को प्रदान कर दी गई, जिससे हितग्राहियों का चिन्हाकन सरलता के साथ हो सकें। (ख) इंदौर संभाग में आयुष्मान योजना अंतर्गत संबंद्ध अस्पतालों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भवः अभियान अंतर्गत मार्च 2024 तक शेष पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सिवनी जिले में संचालित प्रतिष्ठान
[पर्यटन]
72. ( क्र. 1938 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विकास निगम संचालित प्रतिष्ठानों की सूची उनकी स्थापना कार्यकाल सहित व उनकी वर्षवार लाभ-हानि की स्थिति की जानकारी देवें। जिले में मिड-वे ट्रीट व इनकी फ्रेचाईजी प्राप्त संस्थानों को संचालित करने के विभाग/शासन के निर्धारित मापदण्ड क्या है? (ख) क्या वर्तमान में सांचलित प्रतिष्ठान उक्त निर्धारित मापदण्डों के शत-प्रतिशत पालन कर संचालित किये जा रहे है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस बावत् उपभोक्ताओं व अन्यजनों द्वारा कोई शिकायत विभाग/शासन को गई है यदि हां, तो वह क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की गई? (ग) सिवनी जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक पर्यटन विभाग व पर्यटन विकास निगम द्वारा जिले में स्थापित पर्यटन स्थल, नवीन पर्यटन स्थल व पर्यटन संस्थानों/भवनो की स्थापना हेतु प्राप्त राशि की कार्यवार, तिथिवार व कार्यों की वर्तमान स्थिति सहित जानकारी देवें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) सिवनी जिले में होटल किपलिंग कोर्ट पेंच तथा संचालित मार्ग सुविधा केन्द्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार, लाभ हानि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब''अनुसार। जिले में मिड-वे ट्रीट व इनकी फ्रेचाईजी प्राप्त संस्थानों को संचालित करने के विभाग/शासन के निर्धारित मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (ख) जी हाँ। उपभोक्ता व अन्य जनों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में पर्यटन स्थल/संस्थानों/भवनो की स्थापना हेतु प्राप्त राशि का विवरण एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द''अनुसार।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 1939 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के आदिवासी विकासखण्ड छपारा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत महिला चिकित्सक, विशेषज्ञ महिला चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ के पद विरूद्ध महिला चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ पदस्थ है? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कब तक स्वीकृत पद के विरूद्ध महिला चिकित्सकों व नर्सिंग स्टॉफ की पद पूर्ति की जावेगी? (ख) क्या सिवनी जिला मुख्यालय में संचालित जिला चिकित्सालय में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ के पदों के विरूद्ध चिकित्सक व स्टॉफ पदस्थ है? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विंग द्वारा सिवनी जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों (लागत व स्थानवार) व इन कार्यों की तकनीकी मार्गदर्शन के लिये जिले में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना तिथि सहित व उच्च तकनीकि अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यों के निरीक्षण के दौरान की गई निरीक्षण टीप की जानकारी देवें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग में महिला चिकित्सक/विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है। चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत होकर 01 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है, स्त्रीरोग विशेषज्ञ का 01 पद स्वीकृत होकर रिक्त है, नर्सिंग स्टॉफ के 06 पद स्वीकृत होकर 06 नर्सिंग अफिसर पदस्थ है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। नर्सिंग स्टॉफ के पद रिक्त नहीं है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रिक्त पदो की पूर्ति हेतु शासन द्वारा विभागीय भर्ती नियमों में दिनांक 18.04.2022 को संशोधन कर विशेषज्ञ के पद पर 75 प्रतिशत विभागीय चिकित्सकों का चयन कर तथा 25 प्रतिशत म.प्र. लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 726 विभागीय चिकित्सकों को विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया तथा वर्ष 2023 में सीधी भर्ती के द्वारा 495 विशेषज्ञों, 925 चिकित्सा अधिकारियों एवं 128 दंत चिकित्सकों के पदों पर पदस्थ किया गया है। वर्ष 2022 में लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश द्वारा सीधी भर्ती से जिला सिवनी में 10 चिकित्सा अधिकारियों एवं 27 बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। वर्ष 2023 में लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश द्वारा सीधी भर्ती से जिला सिवनी में 12 विशेषज्ञों, 22 चिकित्सा अधिकारियों, 04 दंत चिकित्सक एवं 30 बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। शेष उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) सिवनी जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उच्च तकनीकी अधिकारी द्वारा सिवनी जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र चिखली, उप स्वास्थ्य केन्द्र बंजारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र खमरिया गोसाई एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र गंगपुर में निरीक्षण किया गया, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अतिथि शिक्षक के संबंध में घोषणाएं
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 1946 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्ष सितम्बर माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में अनेक घोषणाएं की गई थी जिसमें प्रमुख घोषणा (1) अतिथि शिक्षकों को अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। (2) वर्ग-1 में 9 हजार की जगह अब 18 हजार मिलेगा मानदेय, वर्ग-2 में 7 हजार की जगह अब 14 हजार मानदेय, वर्ग -3 में 5 हजार की जगह अब 10 हजार मानदेय मिलेगा। (3) अतिथि शिक्षकों का अनुबंध पूरे एक साल का होगा। (4) शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षिकों को 25% की जगह 50% आरक्षण मिलेगा। (5) उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेंगे। (6) महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिलने की व्यवस्था की जाएगी। (7) पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। (ख) क्या सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई उपरोक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है। यदि हाँ तो उपरोक्त घोषणाओं में से किन-किन घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है? (ग) सभी घोषणाओं को कितने समय में पूरा किया जाएगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
धार परिवहन विभाग में विलम्ब से कार्य होने के संबंध में
[परिवहन]
75. ( क्र. 1974 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग द्वारा नवीन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहनों के फिटनेस, नाम ट्रांसफर तथा परमिट जारी किये जाने हेतु क्या समयावधियां निर्धारित की गई है? (ख) क्या विभाग में उक्त सभी कार्य ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत किये जाते है? जिसमें प्रकरणों के पंजीयन से लेकर प्रकरण पूर्णता तक की समयावधी की मानिटरिंग की व्यवस्था है? (ग) क्या धार जिले में 01 अक्टूबर, 2023 से लेकर 31 जनवरी, 2024 तक की अवधि में नवीन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनकरण, वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा नाम ट्रांसफर के प्रकरणों की ऑनलाईन व्यवस्था में लिपिक द्वारा प्रकरणों के वेरिफिकेशन से परिवहन अधिकारी द्वारा अप्रुवल किये जाने में निर्धारित समयावधी से अधिक एक माह तक का अंतर रहा है? (घ) क्या भारत सरकार के सारथी पोर्टल पर ऑनलाईन ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकरण भी लम्बे समय तक जिला स्तर पर लंबित रहते है? (ङ) यदि हाँ तो, क्या इस प्रकार की विलम्बता पर विभाग संज्ञान लेकर कार्यवाही करता है? यदि हाँ तो इस प्रकरण में क्या कोई कार्यवाही विभाग कर, व्यवस्था को सुचारू किये जाने हेतु कदम उठायेगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) परिवहन विभाग द्वारा नवीन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु 15 कार्य दिवस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण हेतु 15 कार्य दिवस, वाहनों के फिटनेस जारी करने हेतु 15 कार्य दिवस, नाम ट्रांसफर करने हेतु 30 कार्य दिवस, मंजिली गाड़ी के अस्थायी परमिट हेतु 15 कार्य दिवस एवं मंजिली गाड़ी के स्थायी परमिट हेतु 30 कार्य दिवस की समयावधियाँ निर्धारित की गई है। (ख) जी हाँ। प्रकरणों के पंजीयन से लेकर प्रकरण पूर्णता तक की समयावधि की समीक्षा की जाती है। (ग) जी हाँ। आवेदक द्वारा पोर्टल पर प्रेषित आवेदन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्ति होने पर कुछ प्रकरण समय-सीमा से परे लंबित रहते हैं। (घ) आवेदक द्वारा पोर्टल पर प्रेषित आवेदन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्ति होने पर कुछ प्रकरण समय-सीमा से परे लंबित रहते हैं। (ड.) प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु परिवहन विभाग की अधिसूचित सेवाओं को एन.आई.सी. के पोर्टल वाहन-4 एवं सारथी के साथ इंटीग्रेट किये जाने हेतु विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सक्षम अधिकारियों को पत्र क्रमांक एफ 8-4/11/आठ, दिनांक 24.06.2022, दिनांक 08.09.2022, दिनांक 23.11.2022 दिनांक 20.12.2022 एवं दिनांक 16.02.2023 को जारी किये गये हैं।
30 बिस्तरीय अस्पताल का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 1980 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल वर्ष 2021 में स्वीकृत होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक उक्त अस्पताल में डॉक्टरों के पद स्वीकृत नहीं हो सके हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार जनहितैषी कार्य को क्यों रोका गया है? कब तक पद स्वीकृत किये जावेंगे? (ख) उक्त अस्पताल के संचालन हेतु जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है? यदि हाँ तो उक्त भवन में अस्पताल संचालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) क्या उक्त अस्पताल हेतु विभाग द्वारा चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ तो वे उपकरण कहां पर हैं? उनका उपयोग किया जा रहा है अथवा रखे-रखे खराब हो रह हैं? (घ) बरगी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का नियमित संचालन कब से प्रारंभ होगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु कुल 5664 नवीन चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल पदों की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पी.एच.एफ.डब्ल्यू.-579/2023/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 21.08.2023 के द्वारा जारी की गई है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी के चिकित्सक एवं पैरामेडिकल की नवीन स्वीकृति भी सम्मिलित है, संस्थावार पदों की स्वीकृति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ जिला खनिज मद से नवीन भवन बनकर तैयार है। प्रश्नांश ''क'' के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। चिकित्सकीय उपकरणों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किये जा चुके हैं तथा चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण पुराने भवन में रखे गये है। जी नहीं, चिकित्सालय प्रारंभ न होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा समस्त उपकरण सुरक्षित रखे हुये है। (घ) प्रश्नांश ''क'' के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
गोठान व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना
[राजस्व]
77. ( क्र. 1981 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के ग्राम पंचायत नान्हाखेड़ा के ग्राम सिवनी टोला में गोठान व गोचर की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? (ख) उक्त भूमि पर अतिक्रमण किस-किस के द्वारा किया गया है? अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कब-कब, किस-किस को नोटिस देकर हटाने का लेख किया गया है? नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अतिक्रमण कब तक हटाया जावेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत नान्हाखेडा के ग्राम सिवनी टोला की शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान स्थिति अनुसार प्र.क. 14/अ-68/22-23 अनावेदक भगतराम द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। शेष 07 अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखली की सूचना जारी कर दी गई है। (ग) न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
तहसील जावर में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना
[राजस्व]
78. ( क्र. 1986 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावर तहसील के लगभग 70 से अधिक ग्रामों के किसानों आम नागरिकों का अनुविभागीय राजस्व कार्यालय आष्टा लगता है, इन ग्रामों से आष्टा की दूरी लगभग 50 कि.मी. है जिससे आष्टा राजस्व अनुविभागीय कार्यालय आने जाने में बहुत अधिक समय एवं धन लगता है। क्या तहसील जावर में अनुविभागीय कार्यालय स्थापित करने की योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो कब तक अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना की जा सकेगी जिससे किसानों तथा आम नागरिकों को अनुविभागीय कार्यालय की सुविधा मिल सकें? कब तक? (ग) राजस्व अनुविभागीय कार्यालय खोले जाने के विभाग के क्या नियम है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
[संस्कृति]
79. ( क्र. 1988 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुरातत्व महत्व एवं धर्मस्व विभाग के कितने शासन संधारित मंदिर हैं? ग्राम बिलपान स्थित ऐतिहासिक देवांचल धाम के इतिहास के बारे में जानकारी देवें तथा उक्त स्थान पर विगत दिनों खुदाई के दौरान कितने मंदिर, मुर्तियां निकली एवं यह कितने वर्ष पुरानी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मंदिर पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहॉं की सुन्दरता एवं भव्यता को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ के विकास हेतु क्या कार्य योजना तैयार की है? वर्तमान में मंदिर का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या उक्त देवस्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) आष्टा विधानसभा अंतर्गत तहसील जावर के ग्राम मुरावर स्थित पिंगलेश्वर महादेव मंदिर क्या शासन संधारित मंदिर है यदि हाँ तो उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार एवं शिवरात्रि पर आयोजित होने वाले मेले हेतु तथा उक्त स्थान के विकास हेतु विभाग द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की है? यदि नहीं, तो उक्त स्थान के जीर्णोद्धार सहित विकास के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करेंगे?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विधानसभा आष्टा के अंतर्गत ग्राम बीलपान का ऐतिहासिक देवांचल धाम के मंदिर संरक्षित स्मारक हैं। वर्ष 2016 से 2023 तक यहां पर कराये गये खुदाई कार्य में 15 मंदिरों के अवशेष प्रकाश में आये हैं, जिसमें मूर्तियां भी शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं शती ई. से 13वीं शती ई. तक के परमार कालीन हैं। (ख) पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहां की सुन्दरता एवं भव्यता को देखते हुए वर्तमान में केवल मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मंदिर क्रमांक-1 शिव मंदिर एवं मंदिर क्रमांक-2 विष्णु मंदिर को पुराने वास्तुखण्डों को जोड़कर निर्मित किया गया है, जैसे की 11वीं शती ई. में मूलरूप में बनाये गए थे। वर्तमान में यह कार्य विभाग अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व के तकनीकी दल द्वारा कराया जा रहा है। (ग) जी नहीं। आष्टा विधानसभा अंतर्गत तहसील जावर के ग्राम मुरांवर स्थित पिंगलेश्वर महादेव मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तालाब के निर्माण में खर्च की गई राशि
[जल संसाधन]
80. ( क्र. 1993 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.डी.एम.अफ. अंतर्गत पिलियाखल तालाब बंड प्रोटेक्शन कार्य तालाब की लंबाई बढ़ाना, शूट फॉल निर्माण कार्य, हैड रेग्युलेटर की ऊंचाई बढ़ाना, रिटेनिंग वाल व फ्लश बार को तोड़ना तथा सी.डी. निर्माण कार्य अंतर्गत कितना भुगतान हुआ है व अनुबंध अंतर्गत सम्मलित कार्य कौन-कौन से कार्य पूर्ण व कौन-कौन से कार्य लंबित है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं? अगर नहीं तो किन कारणों से कार्य लंबित है? क्या कार्य लंबित होने पर अनुबंध अनुसार अनुबंधित एजेंसी पर कोई कार्यवाही गई है? अगर हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यपालन यंत्री को कार्य के कम से कम 10 प्रतिशत कार्य निर्माण स्थल पर चेक कर माप पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर सही होने का सत्यापन किया जाना होता है। क्या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शाजापुर द्वारा 10 प्रतिशत कार्य चेक किए है? अगर हाँ, तो दिनांकवार मय माप पुस्तिका क्रमांक व उसके पृष्ठ क्रमांक की जानकारी दें। (घ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग द्वारा कार्य की बाधा को दूर करने कितनी बार निर्माण स्थल का भ्रमण किया गया है? दिनांकवार कार्यपालन यंत्री उपयोग में लिए जा रहे वाहन की लॉगबुक व अनुबंध की प्रति देवें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) अनुबंध अनुसार कार्य के लिए राशि रू. 348.35 लाख का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। अनुबंध अंर्तगत पिलियाखाल तालाब बंड प्रोटेक्शन कार्य, तालाब की लंबाई बढ़ाना एवं रिटेनिंग वॉल तोड़ने का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है। शूटफॉल के निर्माण हेतु हार्डरॉक की खुदाई, हेड रेग्यूलेटर की ऊँचाई बढ़ाने का कार्य एवं फ्लशबार का कुछ हिस्सा तोड़ने का कार्य तथा सी.डी. निर्माण का कार्य अपूर्ण होना प्रतिवेदित है। (ख) डेम के डाउन स्ट्रीम में स्थित बंजारा समाज की बस्ती के लोगों के विरोध एवं उनके द्वारा मकान के मुआवजे की मॉंग के कारण कार्य लंबित होना प्रतिवेदित है। अनुबंधित एजेंसी पर कोई कार्यवाही की स्थिति नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) कार्य मैन्युअल अनुसार कार्यपालन यंत्री को 10 प्रतिशत तक कार्य सत्यापन करने की व्यवस्था है। कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 02.03.2022 को माप-पुस्तिका क्रमांक-474 व उसके पृष्ठ क्रमांक-29 पर किया गया सत्यापन दर्ज है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (घ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग द्वारा कार्य की बाधा को दूर करने हेतु 06 बार निर्माण स्थल का भ्रमण शासकीय वाहन से किया जाना प्रतिवेदित है। गतिमाप पुस्तिका की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 (पृ.-1 से 6) अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
माँ बगलामुखी मंदिर समिति नलखेडा की जानकारी
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
81. ( क्र. 1995 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर की एक पंजीकृत समिति है यदि हाँ तो समिति के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावें? (ख) क्या मंदिर समिति के आय व्यय का पूर्ण रूप से नियम अनुसार लेखा रखा जाता है तथा क्या उन लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करवाया जाता है यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराई जावे? (ग) क्या शासन के द्वारा बगलामुखी मंदिर से संबंधित चल एवं अचल संपत्तियों का स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जाता है यदि हाँ तो प्रशांत दिनांक से लेकर पिछले 10 वर्षों में संधारित स्टॉक रजिस्टर की प्रति उपलब्ध कराई जावे तथा मंदिर में समय-समय पर दानदाताओं के द्वारा वस्तु के रूप में भी दान दिया जाता है उसकी सूची दानदाता का नाम, दिनांक व वस्तु के नाम सहित उपलब्ध कराई जाए और दान में प्राप्त हुई वस्तु वर्तमान में मंदिर में उपलब्ध है अथवा नहीं? क्या लेखा पुस्तकों की एक प्रति नियमानुसार आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की गई है? (घ) देश व दुनिया में प्रसिद्ध माँ बगुलामुखी मंदिर नलखेडा शासन संधारित मंदिरों के अंतर्गत आता है यदि नहीं, तो उक्त मंदिर को शासन संधारित मंदिरों में शामिल किया जायेगा यदि हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। मंदिर समिति के आय-व्यय का नियमानुसार लेखा संधारित किया जाता है। लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण नहीं करवाया जाता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। मां बगलामुखी मंदिर शासन संधारित मंदिर है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उद्भुत नहीं होता।
शासकीय भूमियों का भौतिक सत्यापन
[राजस्व]
82. ( क्र. 2005 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय राजस्व भूमियां, नजूल भूमियां एवं गाम ठाम से जाने जाने वाली भूमियां स्थित हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या विभिन्न प्रयोजनों एवं कार्यों हेतु भूमियां आवंटित भी की जाती रही है तो क्या इनका नियमानुसार विभिन्न शासकीय व्यवस्थाओं के माध्यम से संधारण किया जाकर संधारित की जाती रही है? (ग) यदि हाँ तो क्या समय-समय पर विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई भूमियों का सीमांकन भी समय-समय पर किया जाता है तो संपूर्ण क्षेत्र में वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2023- 24 तक कितने अतिक्रमण होकर उन पर जुर्माना कर अथवा हटाए जाने हेतु कार्यवाही कर कितनी भूमियां मुक्त होकर शासनाधीन हुई एवं किन-किन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? वर्षवार जानकारी दें। (घ) क्या नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही निकायों एवं पंचायत के माध्यम से भी विभिन्न कार्यों एवं प्रयोजनों हेतु विभिन्न प्रकार के पट्टे प्रदान किए जाते रहे हैं तो उनका भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जाता रहा है तो संपूर्ण जानकारी प्रदान करें?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जावरा नगर व तहसील के विभिन्न विभागों को आवंटित भूमियां का सीमांकन संबंधित विभागों को आवंटन के समय एवं कब्जा प्रदान करते समय किया गया था जावरा शहर में स्कूल की भूमि सर्वे नं. 630 पर से अतिक्रमण हटा कर शासनाधीन किया गया, ढोढर जीनिंग फेक्ट्री सर्वे नं. 958 से अतिक्रमण हटा कर शासनाधीन किया बन्नाखेडा स्थित भूमि सर्वे 226/1/3 से अतिक्रमण हटा कर शासनाधीन किया, वर्तमान में उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रचलित प्रकरण WP 19/2005, FA 190/3, WP 1142/2013, WP 1357/2013, WP 6583/2013, MA 808/2017, WP 11706/2018, SA 1152/2019, WP 14955/2020, MP 4356/2022, WP 29945/2022, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जावरा का नवीन प्रकरण क्र. 0006/2016 वाद प्रचलित है, जावरा स्थित भूमि सर्वे नं. 970 घुड़दौड़ में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) तहसील जावरा में मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधति अधिकारों का प्रदान), मुख्यमंत्री शहरी आवासीय भू अधिकार योजना (धारणाधिकार) शहरी, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ग्रामीण, आबादी सर्वे स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टे प्रदान किये गए है। उक्त पट्टो का भौतिक सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं व कार्यों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 2006 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग, केंद्र/राज्य परिवर्तित अनेक योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु योजनाओं के साथ ही विभिन्न सेवाओं को प्रारंभ करने एवं मशीन, वाहन, उपकरण इत्यादि की भी स्वीकृति देकर कार्य कर रहा है? (ख) यदि हाँ तो जावरा सिविल हांस्पिटल में सी.टी. स्कैन, ब्लड बैंक एवं ट्रामा सेंटर की मांग विगत वर्षों से लगातार की जा रही है तो यह सेवाएं बजट में सम्मिलित कर कब तक प्रारंभ की जा सकेगी? (ग) स्वीकृत पिपलोदा सिविल हांस्पिटल का कार्य कब तक प्रारंभ किया जा सकेगा तथा जावरा तहसील स्थित रिंगनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कितना कार्य होकर कब पूर्ण होगा? (घ) जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्रों का विभिन्न स्थानों पर कब-कब कार्य प्रारंभ होकर कितना पूर्ण हुआ, कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ, कितने शेष होकर कब तक पूर्ण होंगे? साथ ही नगरीय संजीवनी क्लीनिक कब प्रारंभ होकर पद पूर्ति कब तक की जा सकेगी तथा क्षेत्रीय मांग अनुसार जावरा नगर चौपाटी क्षेत्र में नवीन संजीवनी क्लीनिक की बजट में स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? संपूर्ण जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने हेतु आवश्यकता एवं प्रचलित नियमों के आधार पर विभिन्न सेवाओं/संसाधनों की प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है। (ख) सिविल अस्पताल जावरा, में सी.टी. स्कैन सेवा प्रारंभ किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में कार्यवाही की गई है, परंतु सेवा प्रदाता द्वारा सी.टी. स्कैन सेवा संचालन में वित्तीय अव्यवहार्यता के दृष्टिगत असमर्थतता व्यक्त की गई है। सिविल अस्पताल जावरा में प्रति वर्ष मांग एवं आपूर्ति को देखते हुए ब्लड बैंक के स्थान पर ''ब्लड स्टोरेज यूनिट'' ही संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर संचालित की जा रही है। ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु सिविल अस्पताल प्रावधानित नहीं है। (ग) सिविल अस्पताल, पिपलोदा का कार्य निविदा स्तर पर है, अतः निविदा स्वीकृति उपरांत कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा। जावरा तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिंगनोद का निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण किया जा सकेगा। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। दो नवीन संजीवनी क्लीनिक हेतु दिनांक 02.02.2024 को स्वीकृति प्रदाय होने उपरांत, उनकी क्रियाशीलता एवं पद्पूर्ति हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जावरा नगर चौपाटी क्षेत्र में नवीन संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
न्यायालय में प्रकरणों की जानकारी
[राजस्व]
84. ( क्र. 2018 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अक्टूबर 2021 से वर्तमान तक दतिया अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर कौन पदस्थ हैं? कृपया नाम/पद एवं कार्यकाल का ब्यौरा दें। उक्त अधिकारी के कार्यकाल के दौरान अनुविभागीय न्यायालय राजस्व की कितने-कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा वर्तमान में कितने प्रकरण लंबित है? कृपया प्रकरणवार/वर्षवार उनके निराकरण की जानकारी दें। (ख) अनुविभागीय कार्यालय में अक्टूबर 2021 से कितनी-कितनी शिकायते प्राप्त हुई है तथा उनका क्या निराकरण किया गया? कृपया वर्षवार/शिकायतवार/निराकरणवार एवं लंबित का अलग-अलग ब्यौरा दें। (ग) उक्त अनुविभागीय अधिकारी दतिया से पूर्व कहां-कहां पदस्थ रहे है? कृपया पदीय स्थान एवं कार्यकाल का उल्लेख करें। (घ) उक्त अनुविभागीय अधिकारी ऋषि कुमार सिंघई डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध सर्विस कार्यकाल में सामान्य प्रशासन विभाग, लोकायुक्त/ई.ओ.डब्लू. में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या उक्त शिकायतों में प्रश्नकर्ता की भी शिकायत सम्मिलित है? यदि हाँ तो कृपया जानकारी दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया शिकायतवार की गई कार्यवाही का उल्लेख करें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अक्टूबर 2021 से वर्तमान तक दतिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद पर श्री ऋषि कुमार सिंघई डिप्टी कलेक्टर एवं वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं। अक्टूबर 2021 से 08 फरवरी, 2024 तक कुल 3531 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। वर्तमान में 1475 प्रकरण लंबित होकर न्यायालयीन प्रक्रिया प्रचलित है। निराकृत एवं लंबित प्रकरणों का प्रकरणवार/वर्षवार विधिवत आरसीएमएस पोर्टल पर आदेश अपलोड किये जाने हैं। अक्टूबर 2021 से फरवरी 2024 के आरसीएमएस के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दतिया कार्यालय में विभिन्न माध्यमों अक्टूबर 2021 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालयों से 22 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं जिनका विधिवत नियमानुसार निराकरण हेतु कार्यवाही की गयी। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) अनुविभागीय अधिकारी ऋषि कुमार सिंघई डिप्टी कलेक्टर के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी दतिया के कार्यकाल में कुल 02 शिकायतें ई.ओ.डब्ल्यू. से प्राप्त हुयी हैं जिनका विधिवत प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त शिकायतों में प्रश्नकर्ता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
जनपद शिक्षा केन्द्र एवं विद्यालयों द्वारा राशि के उपयोग की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 2021 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनपद शिक्षा केन्द्रों/बी.आर.सी. कार्यालयों के माध्यम से जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शाला प्रबंधन समितियों को छात्रों के लिये खेलकूद सामग्री विज्ञान उपकरण किट एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु क्या आवंटन राशि जारी की गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) क्या बिन्दु क्रमांक 1 के संदर्भ में दतिया जिले के विद्यालयों को राज्य शासन द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है, यदि हाँ तो कितनी तथा जिले के विद्यालयों को प्राप्त राशि का उपयोग किया गया? यदि हाँ, तो दतिया जिले के समस्त विद्यालयों के वर्ष 2017 से दिसम्बर 2023 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित व्यय राशि के बिल-वाउचर एवं कैश-बुक की प्रतियां प्रदान करें? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें। राशि उपयोग क्यों नहीं की गई तथा राशि उपयोग नहीं करने वाले के विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण सहित बताये।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। विभाग अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जनवरी 2019 से मार्च 2021 तक शाला प्रबंधन समितियों के क्रय की जाने वाली समस्त राशियां यथा खेलकूद सामग्री एवं अन्य सामग्री हेतु सीधे शाला प्रबंधन समिति के खाते में किया गया। विज्ञान किट हेतु कोई राशि जारी नहीं की गयी। वर्ष 2021-22 में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर शालाओं का पंजीयन नहीं होने के कारण शाला प्रबंधन द्वारा क्रय उपरांत भुगतान हेतु खेलकूद सामग्री की राशि जनपद शिक्षा केन्द्र को जारी की गयी। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 (माह दिसम्बर 2023 तक) कोई आवंटन जारी नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे पेन ड्राईव में परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे पेन ड्राईव में परिशिष्ट पर है। जी हां। दतिया जिले की 583 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं 382 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (प्राथमिक़ माध्यमिक शाला सहित) में से 517 प्राथमिक व 340 माध्यमिक (प्राथमिक़ माध्यमिक शाला सहित) विद्यालयों की जानकारी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सीनियर रेजीडेंटस (SR) के रिक्त पद
[चिकित्सा शिक्षा]
86. ( क्र. 2022 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित है तथा उक्त मेडिकल कॉलेजों में MBBS एवं PG की कितनी-कितनी सीटें उपलब्ध है? कृपया अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में MBBS एवं PG की सीटों की संख्या का विवरण दें। (ख) क्या उक्त मेडिकल कॉलेजों में नियमानुसार सीनियर रेजीडेंटस POST VACANCY निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो क्या (COMMUNITY MEDICINE) POST VACANCY है, यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त POST VACANCY के संबंध में NATIONAL MEDICAL COUNSELLING द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है? तो क्या उक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में सीनियर रेजीडेंटस POST VACANCY निकाली जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें। (ग) क्या शासन जनहित में सीनियर रेजीडेंटस के अध्ययन हेतु अतिशीघ्र सतना शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं प्राईवेट मेडिकल कॉलेज की भांति अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भी POST VACANCY निकालेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में 13 स्वशासी एवं 01 शासकीय कुल 14 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 12 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. सीटों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हां। जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हां। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
बजट का आवंटन
[राजस्व]
87. ( क्र. 2026 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मद संख्या 7249 कीट प्रकोप से फसल क्षति में वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमान व पुनरीक्षित अनुमान की राशि 10.17 करोड़ रू. है यह राशि किन जिलों के कितने किसानों की प्रदाय की गई? जिलावार, किसान संख्या सहित देवें। (ख) क्या कारण है कि विभाग वर्ष 2020-21 के इसी मद संख्या 7249 के तहत तृतीय किश्त के लिये बजट आवंटन नहीं कर रहा? इसके लिये यदि कोई पत्राचार हुआ तो उसकी जानकारी देवें। (ग) क्या कारण है कि प्रश्न क्रमांक 3116 दिनांक 16.03.2023 अनुसार इंदौर जिले में 4,33,733 किसानों लगभग 50 करोड़ रू. की राहत राशि दी गई जबकि इंदौर जिले में किसान संख्या 3,32,000 के लगभग है? (घ) तृतीय किश्त (2020-21) मद संख्या 7249 को लंबित रखकर किसानों के साथ अन्याय करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। (ग) प्रश्न क्रमांक 3116 के उत्तर में टंकण त्रुटिवश 43,733 के स्थान पर 4,33,733 टंकित हो गया था। इंदौर जिले में 43,733 किसानों को ही राशि वितरित की गई है, इसके अतिरिक्त किसानों को राशि का भुगतान नहीं हुआ है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता।
भुगतान में अनियमितता
[जल संसाधन]
88. ( क्र. 2033 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पारसडोह वृहद सिंचाई परियोजना के बांध कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि दिनांक 06/10/2019 के पूर्व, बांघ का निर्माण कार्य पूर्ण होकर बांध में जल भराव कर लिया गया था? यदि हाँ तो क्या परियोजना के नहर कार्य की अनुबंधित लागत 206.49 करोड़ के पूर्ण होने की समय-सीमा दिनांक 10/06/2020 नियत थी? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक मुलताई विधानसभा में निर्धारित कमांड क्षेत्र 10769 हेक्टेयर का भौतिक सत्यापन होकर, सिंचाई हेतु किसानों को पानी उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या नहर निर्माण की नियत समय-सीमा तक नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या ठेकेदार को दिनांक 10/06/2020 के पश्चात समय वृद्धि का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो कब-कब, कितनी-कितनी समय-सीमा में वृद्धि दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में यह भी बताएं कि ठेकेदार को दी गई समय वृद्धि के बदले नहर कार्य में अनुबंध राशि के अनुपात में मूल्य वृद्धि के नाम पर कब-कब और कितना-कितना अतिरिक्त भुगतान किया गया है? तिथिवार व राशिवार ब्यौरा दिया जावे। क्या समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदारों के प्रति पेनाल्टी अधिरोपित करने के नियम है? यदि हाँ तो पारसडोह परियोजना के ठेकेदार करन डेवलपमेन्ट सर्विस पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगायी गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) क्या ठेकेदार को किए गए अनुचित भुगतान के लिए संभाग के कार्यपालन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाकर उनके स्वत्वों से ठेकेदार को की गई अतिरिक्त राशि की वसूली शासन हित में की जावेगी? मुलताई विधानसभा हेतु निर्धारित रकबा 10769 हेक्टेयर में माइक्रो एरिगेशन सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। यदि नहीं, तो समय-सीमा बीतने के तीन वर्ष बाद भी पूर्ण रकबा में सिस्टम नहीं लगाने के लिए कौन दोषी है?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य
केन्द्रों
में प्रदत्त
राशि का
दुरूपयोग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 2034 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 5-5 लाख रूपए की राशि प्रदाय की गई थी? यदि हाँ तो उक्त राशि किस कार्य में व्यय की जानी थी? क्या इसके लिए शासन स्तर से किसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी हुए थे? यदि हाँ तो दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जावें। (ख) क्या कायाकल्प अभियान के तहत प्राप्त राशि के व्यय हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, अगर नहीं की गई थी तो बगैर कार्य कराए फर्जी भुगतान करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है? (ग) क्या उक्त में सेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदत्त 8.00 लाख रूपए, तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी श्री उदय प्रताप तोमर द्वारा स्थानांतरण के पश्चात भी फर्जी भुगतान किया गया क्या? इसके लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कायाकल्प अभियान के तहत प्रदत्त राशि से संपूर्ण बैतूल जिले के खंड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किसके अनुमोदन से कराए गए हैं?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सम्पूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत बैतूल जिले के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। प्रदान की गई राशि का उपयोग स्वास्थ्य संस्थाओं की अद्योसंरचना की मरम्मत हेतु व्यय किया जाना था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब'' में समाहित है। (ख) कायाकल्प अभियान अंतर्गत साधारण मरम्मत के कार्य सीमित निविदा के आधार पर किए गए तथा विशेष मरम्मत के कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सफल निविदा का चयन कर कार्य किया गया। जी नहीं ऐसी कोई शिकायत राज्य स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जी नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेहरा को कायाकल्प अभियान अंतर्गत साधारण मरम्मत के कार्य हेतु राशि रूपए 4,00,000/- प्रदान किए गए थे तथा फर्जी भुगतान की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 2037 ) श्री अजय विश्नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले की पाटन तथा मझौली विकासखण्ड में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहला, नुनसर, कटरा बेलखेड़ा तथा बोरिया में चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने भरे है? कितने रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ख) क्या तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार पाटन अस्पताल को सिविल अस्पताल बना दिया गया है? यदि हाँ तो सिविल अस्पताल के मान से कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? कितने भरे हैं? कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मण्डल तथा संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक पीएचएफडब्ल्यू-83/2022/मेडि-3/1/88418 भोपाल दिनांक 09.01.2023 द्वारा 50 बिस्तर सिविल अस्पताल पाटन को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति प्रदाय की गई है। वर्तमान में केवल संस्था स्वीकृति के आदेश एवं भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पाटन अस्पताल के कर्मियों का वेतन का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
91. ( क्र. 2040 ) श्री अजय विश्नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पाटन सिविल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था आउटसोर्स एजेंसी से हो रही है? यदि हाँ तो कितने सुरक्षा गार्ड स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत है? (ख) क्या आउटसोर्स एजेन्सी ने सुरक्षा गार्डस का विगत 6 माह का वेतन भुगतान नहीं किया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो महीनों वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्स एजेन्सी सुरक्षा गार्डस का भुगतान नियमित करती रहें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। सिविल अस्पताल पाटन में सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुल 08 पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में कुल 04 सुरक्षा गार्ड कार्यरत है। (ख) जी हां। (ग) जी हां। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा स्थानीय स्तर पर निष्पादित अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर संबंधित सुरक्षा गार्डस का विगत 06 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में संबंधित एजेंसी को 04 नोटिस जारी कर, ब्लैक लिस्ट करने, EMD राजसात करने तथा Revenue Recovery certificate के माध्यम से वसूली करने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी हाँ।
तालाब/नहर का निर्माण
[जल संसाधन]
92. ( क्र. 2045 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के सुनाज तालाब से जो नहर निकली है उसमें निर्माण में तकनीकी कमी के कारण नहर के अंतिम छोर तक तालाब का पानी नहीं पहुंचता है जिससे नहर के मध्य से अंतिम छोर के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित है? यदि हाँ तो इस तकनीकी कमी को कब तक दूर किया जायेगा? (ख) क्या सुनाज तालाब की उक्त नहर की वर्णित कमी को सुधार किये जाने हेतु पूर्व में भी विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया था? यदि हां तो क्या विभाग द्वारा उक्त कमी को दूर किये जाने की क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) सुनाज तालाब की नहर का डिजायन किसके द्वारा तैयार किया गया? नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नहर का मूल्यांकन और सत्यापन किसके द्वारा किया गया? क्या नहर के डिजायन और निर्माण में कमी के कारण दोषी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो इसकी जांच कराकर कार्यवाही कब तक की जायेगी? (घ) सुनाज तालाब से कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित किये जाने का प्रावधान है? विगत 5 वर्षों में वर्षवार कितना रकबा सिंचित हुआ? कितना रकबा सिंचित होने से शेष रहा? जो किसान सिंचाई से वंचित हुए उन्हें सिंचाई सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुनाज तालाब की नहर में किसी प्रकार की तकनीकी कमी नहीं होना प्रतिवेदित है। नहर के प्रारंभिक छोर से किसानों द्वारा कमाण्ड क्षेत्र के बाहर पंपों से सिंचाई करने के कारण अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में कठिनाई होना प्रतिवेदित है। (ख) सुनाज तालाब की नहर कच्ची होने के कारण वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसे पक्कीकरण (लाइनिंग कार्य) करने हेतु वर्ष 2021 में प्रस्ताव तैयार कर अनुबंध किया जाकर कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। लाइनिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत पानी की बचत होगी तथा अंतिम छोर तक सुगमता से पानी पहुंचाया जाना संभव होगा। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। नहर से रूपांकन एवं क्षमतानुसार सिंचाई होना प्रतिवेदित है। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सुनाज तालाब का रूपांकित सैच्य क्षेत्र 750 हेक्टेयर है। विगत 05 वर्षों में निर्धारित रूपांकित सिंचाई क्षमतानुसार सिंचाई प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में जांच मशीनों की व्यवस्था
[चिकित्सा शिक्षा]
93. ( क्र. 2046 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में किन-किन रोगों की जांच की व्यवस्था है? कौन-कौन सी जांच मशीनें मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं? क्या सभी उपलब्ध जांच मशीनों से की जा रही हैं? यदि नहीं, तो किन-किन मशीनों से जांच क्यों जांच नहीं की जा रही है? (ख) क्या शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में कॉर्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी के प्राध्यापक पदस्थ है? यदि नहीं, तो उक्त रोगों के प्राध्यापक कब तक पदस्थ किये जायेगे और कॉडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी यूरोलॉजी के उपचार की व्यवस्था कब तक शुरू की जायेगी? (ग) क्या यह सही है कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के लिये डायलिसिस मशीन प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो कितनी मशीनें कब प्राप्त हुई? इनमें से कितनी मशीनें वर्तमान में सुचारू रूप सें संचालित है और नहीं तो कितनी मशीने क्यों संचालित नहीं है और वर्तमान में कहां पर है? (घ) क्या शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी, एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो उक्त जांचे मेडिकल कॉलेज में कब से शुरू कराई जायेगी?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी विषय के विभाग संचालित नहीं हैं, संबंधित पदों का सृजन नहीं किया गया हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) जी हां। चिकित्सा महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग को तीन डायलिसिस मशीन दिनांक 5.4.2022 को प्राप्त हुई थी। अस्पताल परिसर के तृतीय तल के मेडिसन विभाग में तीनों डायलिसिस मशीन सुचारू रूप से संचालित हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में सुविधा उपलब्ध नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। आयुष्मान योजना के तहत निजी डायग्नोसिस सेन्टर के साथ अनुबंध निष्पादित कर मरीजों की नि:शुल्क जांच शिवपुरी मेडिकल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
स्कूलों में नामांकनांक के जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 2052 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकनांक की वर्ष 2004-05 से 2008-09 की संख्यात्मक जानकारी वर्षवार जिलेवार देवें तथा बतावें कि इस अवधि में नामांकनांक में कक्षावार कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्थान अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक नामांकनांक की वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की वर्षवार, कक्षा-9 से 12 तक, जिलेवार संख्या देवें? (ग) चंबल संभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक गणवेश, पुस्तकें, सायकल तथा मध्याह्न भोजन के हितग्राही की संख्या शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक वर्षवार बतावें। (घ) चंबल संभाग में वर्ष 2020-21 से 2023-24 में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12, कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 10 संचालित होने वाली शासकीय विद्यालयों की संख्या बतावें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 पर है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–2 अनुसार है।
यातायात नियमों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 2057 ) श्री आरिफ मसूद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों से संबंधित विषय शामिल नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर दुर्घटनाएं यातायात नियमों की जानकारी न होने के कारण घटित होती हैं। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग मध्यप्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मृत्यु के आंकड़ों में कमी लाने के उद्देश्य से शीघ्र ही पाठ्यक्रम में यातायात नियमों से संबंधित एक विषय को शामिल करेगी यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। यातायात नियमों से संबंधित पाठ कक्षा-7 भाषा भारती (हिन्दी विशिष्ट) पाठ्यपुस्तक के पाठ क्रमांक-25 में सम्मिलित है। (ख) एवं (ग) शेषांश उपस्थित नहीं होता है।
सर्वसुविधा युक्त स्कूलों का अभाव
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 2068 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार प्रदेश के शासकीय स्कूलों को सर्वसुविधा युक्त बनाने के लिये संकल्पित है? (ख) यदि हाँ तो मुरैना जिलें की अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने-कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्व-सुविधायुक्त एवं कितने-कितने स्कूलों में सर्वसुविधाओं का अभाव है? (ग) जिन स्कूलों में सर्वसुविधाएं नहीं उन्हें सर्वसुविधा युक्त करने के लिये शासन की क्या योजना है और कब तक सर्वसुविधा युक्त स्कूल कर दिये जायेंगे?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शाला भवन शौचालय विद्युत संयोजन, आदि निर्माण हेतु समग्र शिक्षा अभियान से भारत सरकार से स्वीकृति/बजट उपलब्धता उपरांत स्वीकृत किये जाते है। शाला भवनों तथा शौचालय के रख-रखाव एवं लघु मरम्मत हेतु शाला प्रबंध समिति द्वारा एकीकृत शाला निधि से किए जाते हैं एवं राज्यमद अंतर्गत विभागीय परिसंपत्तियों में स्वीकृत 38 शालाओं हेतु राशि रूपये 62.02 लाख स्वीकृत की गई है। शालाओं में पेयजल व्यवस्था हेतु जल जीवन मिशन से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कराया जा रहा है। खेल मैदान चार दीवारी निर्माण का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। शासन से उपलब्ध बजट अनुसार स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन किये जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 2080 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल का उन्नयन/स्वीकृत किए गए हैं? नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्वीकृत/उन्नयन स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन एवं स्वीकृति के साथ विभाग द्वारा कौन-कौन सी स्वीकृतियां प्रदान की गई है? स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम सहित स्वीकृत कार्यों/अन्य विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्वीकृत/उन्नयन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त स्वीकृतियों का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ होगा?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023 में प्रश्न दिनांक तक 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति जारी की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' में समाहित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
निर्माणाधीन एवं स्वीकृत स्कूल भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 2081 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड राहतगढ़ एवं विकासखण्ड सागर के कितने शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन स्वीकृत है? जिनके कार्य प्रारंभ नहीं हुए है तथा कितने निर्माणाधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्वीकृत भवन का कार्य प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माणाधीन भवनों का कार्य कब तक शुरू होगा एवं शाला प्रबंधन/प्राचार्य को कब तक उपयोग हेतु प्रदान किया जाएगा? जानकारी देवें। (घ) क्या शासकीय हाई स्कूल/शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन की स्वीकृति/राशि विभाग द्वारा प्रदान की गई थी? यदि हाँ तो जानकारी देवें एवं स्वीकृति की छायाप्रति देवें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन 02 हाई स्कूलों के कार्य की निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुक्रम में निविदा स्वीकृति होते ही कार्य आरंभ हो जाते है। सामान्यतः स्कूल भवन निर्माण हेतु 18 माह का समय दिया जाता है, तद्नुसार कार्य पूर्णः उपरांत भवन शाला प्रबंधन/प्राचार्य को हस्तांतरित कर दिया जाता है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है।
कुपोषण निवारण की कार्ययोजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 2088 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में शिशु मृत्युदर एवं मातृ मत्यु दर कितनी है तथा उसके कम करने की क्या कार्य योजना है? इस पर कितना बजट रखा गया है? (ख) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु कार्ययोजना शासन द्वारा तैयार की गई है एवं इस पर वर्तमान में क्या बजट रखा गया है और उक्त बजट का व्यय किस प्रकार से किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में इस हेतु विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए क्या शासन ने आदिवासी जिलों हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्यप्रदेश में शिशु मृत्युदर 49 एवं मातृ मृत्युदर 173 है। इसे कम करने की कार्ययोजना एवं उसके गतिविधिवार प्रावधानित बजट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन द्वारा प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु महिला एवं बाल विकास अंतर्गत ''मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम (MMBASK) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु पृथक से राशि आवंटित नहीं किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं।
प्रचार-प्रसार हेतु कार्ययोजना
[संस्कृति]
100. ( क्र. 2089 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की संस्कृति अंतर्गत एक बडा भाग आदिवासी संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है क्या आदिवासी संस्कृति की धरोहर, कला, को वैश्विक स्थान पर पहचान एवं प्रचार-प्रसार हेतु शासन के द्वारा पिछले तीन वर्षों में क्या कदम उठाये गये है तथा इस हेतु प्रचार- प्रसार हेतु कोई विशेष कार्य योजना है तथा इस पर कार्य करने में कितना बजट है तथा कितना खर्च किया गया है? (ख) पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत झाबुआ, अलीराजपुर जिले में भागोरिया पर्व जो कि आदिवासी संस्कृति की मुख्य पहचान है। उस पर्व को यूनेस्कों में वैश्विक धरोहर के रूप में दर्ज कराने हेतु क्या प्रयत्न किये गये और शासन भविष्य में इस हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है तो अवगत करावें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हां। आदिवासी संस्कृति की धरोहर के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु शासन द्वारा विगत तीन वर्षों में संस्कृति संचालनालय को प्राप्त बजट एवं आवंटित राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खजुराहों नृत्य समारोह में हुनर एवं शिल्प मेला का आयोजन तथा तानसेन समारोह में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन विगत वर्षों से किया जाता रहा है। इन आयोजनों पर विगत 3 वर्षों में कुल 230 लाख का व्यय किया गया। आदिवर्त संग्रहालय, खजुराहो का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है, जिसका लोकार्पण 22 फरवरी, 2023 को हुआ है। प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग, विज्ञापन, सोशन मीडिया के मंचों के साथ ही समारोह के आयोजन किए जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 100 लाख की वित्तीय व्यवस्था है। अब तक 55 लाख का व्यय हुआ है। (ख) जी हां। भगोरिया अवसर पर सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जाता है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नर्सिंग महाविद्यालयों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
101. ( क्र. 2111 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने शासकीय, अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालय है? मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा कितने महाविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई है? मध्यप्रदेश के समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों के नाम, पते एवं संपर्क क्रमांक सहित सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें। (ख) जिला देवास, इंदौर एवं उज्जैन अंतर्गत स्थित नर्सिंग महाविद्यालयों का वार्षिक निरीक्षण वित्तीय वर्ष 2018 -19 से प्रश्न दिनांक तक किस अधिकारी ने किस-किस दिनांक को किया और क्या अनियमितता पाई गई तथा दोषी महाविद्यालयों पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, कार्यवाहीवार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने ऐसे नर्सिंग महाविद्यालय पाए गए जो म.प्र. नर्सिंग काउंसलिंग के नियमों का पालन नहीं करते थे? वो कौन से मानक/नियम थे जिनका नर्सिंग महविद्यालयों ने पालन नहीं किया था? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने महाविद्यालय एवं फैकल्टी पर कार्यवाही की गई एवं क्या कार्रवाई की गई? कितने स्थान पर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, क्या प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु अधिष्ठाता महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर द्वारा न्यायालय को वांछित जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध करवा दी गयी है? कृपया वादी/प्रतिवादी की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 25 शासकीय एवं 485 अशासकीय नर्सिंग कॉलेज को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें से 20 अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता कौंसिल द्वारा निरस्त की गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जिला देवास, इंदौर एवं उज्जैन में स्थित नर्सिंग महाविद्यालयों के निरीक्षण अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। सत्र 2020-21 में कुल 02 कॉलेजों को उनके मान्यता आवेदन के संबंध में मान्यता नहीं दी गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। सत्र 2021-22 में कुल प्राप्त आवेदनों में से 11 मान्यता आवेदनों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। सत्र 2022-23 में कुल प्राप्त आवेदनों में से 05 मान्यता आवेदनों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। मानक/नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। (ग) नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 अनुसार। मान्यता नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। (घ) फैकल्टी पर कार्यवाही की जानकारी निरंक है। न्यायालय प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के लीगल सेल कार्यालय में उक्त संबंध में कोई भी न्यायालयीन प्रकरण नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत पद
[राजस्व]
102. ( क्र. 2120 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यरत हैं? (ख) बैतूल जिले में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यरत हैं?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रदेश में तहसीलदारों के 617 स्वीकृत पद के विरूद्ध 270 एवं नायब तहसीलदारों के 889 स्वीकृत पद के विरूद्ध 813 पद भरे है। (ख) जिला बैतूल में तहसीलदार के 14 स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 पद एवं नायब तहसीलदार के 22 स्वीकृत पद के विरूद्ध 20 पद भरे है।
सी.एम. राइज स्कूलों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 2121 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में कुल कितने सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत है? (ख) क्या स्वीकृत सी.एम. राइज स्कूल आगामी शिक्षण सत्र में प्रारंभ कर दिये जायेगें? (ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ कर दिये जायेगें?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) बैतूल जिले में कुल चार सी.एम. राइज़ स्कूल स्वीकृत है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
104. ( क्र. 2125 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अपील हेतु उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ केस नं. WP/18508/2022 द्वारा पारित आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के विवरण देवें। (ख) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, पुराना कलेक्टरेट परिसर बड़वानी के सन्दर्भ में औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि भोपाल को जिला कलेक्टर बड़वानी द्वारा लिखे पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं? की कार्यवाही का विवरण देवें। (ग) मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को भारत सरकार के औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के डी.ओ. नम्बर 35030/54/2019-स्कीम दिनांक 22 जनवरी, 2021 तथा विभागीय सचिव के डी.ओ. नम्बर 35030/39/2020-स्कीम दिनांक 21 फरवरी, 2022 द्वारा जन औषधि केन्द्र हेतु प्रदेश के अस्पतालों में किराया मुक्त जगह उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे गए। शासन द्वारा प्राप्त पत्रों के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। (घ) जिला रेडक्रास समिति बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र दस्तावेज के आधार पर किस परिसर में स्थित हैं? खुदरा औषधि दुकान अनुज्ञप्ति दस्तावेज के आधार दी जाती हैं या नजरी नक्शे के आधार पर? नियम की छायाप्रति देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा डब्ल्यूपी 18508/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के परिपालन में राज्य शासन स्तर से की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश शासन द्वारा "सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना'' मध्यप्रदेश में संचालित है। जिसके अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में सभी मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह नीतिगत निर्णय लिया गया था कि शासकीय अस्पताल के परिसरों में अन्य कोई दवा दुकान संचालित करने की अनुमति न दी जाये। शासन के मुख्य सचिव महोदय द्वारा सचिव भारत शासन को लिखा गया पत्र एवं संचालक द्वारा इस संबंध में जारी आदेश की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (घ) जिला रेडक्रास समिति बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र को दस्तावेज के आधार पर औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदत्त नहीं की गई है, अतः औषधि विक्रय लायसेंसधारी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र से संबंधित जानकारी निरंक है, औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियाँ औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 64 अनुसार प्रदाय की जाती हैं। नियम की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है।
पुराना कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भवन तथा भूमि का आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 2126 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सचिव जिला रेडक्रास समिति, बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र के संचालन हेतु किया गया दुकान का आवंटन नियमानुसार किया गया हैं? दुकान आवंटन के लिए की गई समस्त आवश्यक कार्यवाही मय नोटशीट सत्यापित छायाप्रति देवें। (ख) पुराना कलेक्ट्रेट परिसर दक्षिणी भाग की भूमि पर राजस्व निरिक्षक एवं पटवारी कार्यालय हेतु भवन का निर्माण किया गया था, वर्तमान में भवन किस उपयोग में, किस अधिकारी के निर्देश पर लाया जा रहा हैं, निर्देश की छायाप्रति देवें तथा इस हेतु किसी विभाग द्वारा भवन अन्य प्रयोजन के लिए मांगे जाने विषयक दस्तावेज की छायाप्रति भी उपलब्ध करवाये। (ग) जिला रेडक्रास समिति बड़वानी द्वारा अनुबंधित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र हेतु अनुबंधित भवन, जिला चिकित्सालय की डायलिसिस यूनिट तथा रैन बसेरा किस परिसर में स्थित है, परिसर के भूमि तथा भवन संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति दें। (घ) जिला कलेक्टर बड़वानी को दिनांक 22/12/2022 को प्राप्त अण्डर सेक्रेटरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल के पत्र क्रमांक 824/PHFW-02821/2023/17/MEDI-3/1/127270 भोपाल के परिपालन में की गई कार्यवाही तथा विवरण की छायाप्रति देवें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
देपालपुर वन व्यवस्थापन अधिकारी का आदेश
[राजस्व]
106. ( क्र. 2130 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी/वन व्यवस्थापन अधिकारी देपालपुर जिला इंदौर ने प्रकरण क्रमांक 449/बी/121 वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 11/03/2022 में बेटमा, काली बिल्लौद एवं पीथमपुर वनखंड से संबंधित जांच कर आदेश किए हैं? (ख) यदि हाँ तो किस ब्लाक में किस ग्राम की मिसल बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज किस खसरा नंबर का कितना रकबा शामिल कर भा.व.अ. 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया? (ग) धारा 4 में अधिसूचित किस खसरा नंबर का कितना रकबा कलेक्टर इंदौर ने किस प्रकरण क्रमांक में किस आदेश दिनांक से किस-किस विभाग, निगम को किन-किन कार्यों के लिए आवंटित किया है, आवंटन आदेश की प्रति सहित बताएं। (घ) कलेक्टर द्वारा आवंटित किस खसरा नंबर के कितने रकबे को आदेश दिनांक 11/03/2022 से वनखंड से पृथक किया गया, पृथक करने का आदेश में क्या-क्या कारण बताया है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
संस्कृति का उन्नयन और संरक्षण
[संस्कृति]
107. ( क्र. 2138 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी एवं आस-पास के जिलों की संस्कृति के उन्नयन/संवर्धन के क्या-क्या कार्य विगत–04 वर्षों में किए गए और क्या आगामी समय में संस्कृति के उन्नयन, संवर्धन और संरक्षण की कोई योजना हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) कार्यों हेतु शासन द्वारा राशि का प्रावधान किया गया? यदि हाँ, तो विगत-03 वर्षों में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु आवंटित की गयी और कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में कब-कब व्यय की गयी एवं व्यय राशि से किए गए कार्यों के क्या लाभ परिलक्षित हुये? (ग) क्या कटनी एवं आस-पास के जिलों में पुरातत्व महत्व के भवन, मंदिर एवं अन्य संरचनाएं तथा प्राचीन कला-कृतियां एवं मूर्तियां पायी गयी हैं, यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ एवं कब-कब तथा इन इमारतों एवं कला-कृतियों और मूर्तियों के संरक्षण के लिए क्या-क्या कार्य एवं कार्यवाही की गयी और क्या आगामी समय हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी हैं? हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) वर्णित कलाकृतियों एवं मूर्तियों का एकत्रीकरण कर कटनी में संग्रहालय का निर्माण कर इन्हें प्रदर्शित किया जायेंगा? हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) प्रश्नांश अवधि में विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय एवं अनुषंगों द्वारा आयोजित कला-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘’क’’ के परिप्रेक्ष्य में समूचे प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन, उन्नयन एवं संवर्धन हेतु शासन से संस्कृति संचालनालय को विगत 03 वर्षों में प्राप्त बजट प्रावधान एवं व्यय राशि की योजना/मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। शासन द्वारा विशिष्ट जिलावार बजट राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है। (ग) कटनी जिले में विभाग अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। उक्त स्मारकों पर विगत तीन वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं की गई। कटनी जिले में एवं आस-पास के जिलों में विभाग द्वारा संग्रहीत/सरंक्षित कोई प्रतिमा नहीं है। कटनी जिले के आस-पास से लगे हुए पूर्वी क्षेत्र जबलपुर के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। उक्त सभी स्मारक अच्छी स्थिति में होने के कारण आगामी कोई योजना नहीं बनाई गयी है। (घ) कटनी जिले में विभाग द्वारा संग्रहीत/संकलित प्रतिमाएं नहीं होने के कारण संग्रहालय निर्माण की कोई योजना नहीं है। कटनी जिले के समीपस्थ जबलपुर जिले में जिला मुख्यालय पर राज्यस्तरीय संग्रहालय रानी दुर्गावती संग्रहालय है।
अत्याधुनिक अभिलेखागारों का संचालन एवं नकलों का प्रदाय
[राजस्व]
108. ( क्र. 2139 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में अत्याधुनिक अभिलेखागार कहाँ-कहाँ स्थापित और संचालित हैं? क्या यह अभिलेखागार तहसीलवार भी बनाएं गए थे? हाँ,तो जिला मुख्यालय सहित किन-किन तहसीलों में इन अभिलेखागार का निर्माण कितनी-कितनी लागत से कब-कब कराया गया? क्या-क्या संसाधन उपलब्ध कराये गए और क्या-क्या सामग्री लगाई गई? (ख) प्रश्नांश (क) अभिलेखागारों का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा हैं और किन-किन अभिलेखागारों में कौन-कौन से दस्तावेज किस स्वरूप में संधारित हैं? इन अभिलेखागारों में कौन-कौन शासकीय सेवक कब से कार्यरत/पदस्थ हैं और इनके क्या कार्य दायित्व नियत हैं। इनके द्वारा क्या-क्या कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं। अभिलेखागार बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) तहसीलों में स्थापित अत्याधुनिक अभिलेखागारों का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा हैं और क्या यहाँ किसी भी प्रकार की नकल डिजिटल तौर पर संधारित नहीं हैं तथा नकलों को तहसील अभिलेखागार की बजाय जिला अभिलेखागार से तैयार किया जाता हैं? हाँ,तो क्यों? नहीं तो किस प्राधिकारी द्वारा इनके संचालन और तहसील अभिलेखागारों में नकल उपलब्ध होने की पुष्टि की गई? उनका नाम बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त तहसीलवार बनाएं गए अभिलेखागारों का उपयोग ना होने एवं शासकीय राशि से क्रय किए गए उपकरणों और अन्य सामग्रियों के क्षतिग्रस्त होने की क्या समुचित जांच एवं कार्यवाही की जायेंगी? हाँ,तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हां, कटनी जिले के अंतर्गत आधुनिक अभिलेखागार तहसीलवार क्रमश: तहसील कटनी, बड़वारा, बरही, विजयराघवगढ़, रीठी, बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा में स्थापित एवं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1'अनुसार है। जिले की उपरोक्त तहसीलों में क्रमश: एक सर्वर एवं तीन क्लाइंट कम्प्यूटर यूनिक्स OS के साथ स्थापित किये गये हैं तथा अभिलेखों के संधारण हेतु काम्पेक्टर्स एवं सुरक्षा संबंधी यंत्रों की स्थापना की गई है। (ख) जिले की तहसील अंतर्गत स्थापित आधुनिक अभिलेखागारों में मिसल अभिलेख, नामांतरण संबंधी अभिलेख डिजिटली रूप में स्कैन उपरांत संधारित किये गये हैं। शासकीय सेवक के कार्यकाल की अवधि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है। तहसीलों के अंतर्गत स्थापित मार्डन रिकार्ड रूम का संचालन संबंधित तहसीलदार एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है एवं तहसील स्तरीय अभिलेख संधारित कर नकल जारी की जाती है। (ग) तहसील स्तरीय मार्डन रिकार्ड रूम में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर डिजिटली उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रदाय की जाती हैं तहसील स्तर पर डिजिटली अनुपलब्ध अभिलेखों के आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रतिलिपियों का प्रदाय जिला अभिलेखागार द्वारा भी किया जाता है। (घ) जिले के सभी मार्डन रिकार्ड रूम संचालित हो रहे हैं एवं मांगे जाने पर उपलब्ध डिजिटल डाटा की प्रतिलिपियां प्रदाय की जा रही हैं।
मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नये कैंसर भवन में पैथालॉजी लैब
[चिकित्सा शिक्षा]
109. ( क्र. 2142 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कैंसर विभाग के नवीन भवन में पैथालॉजी लैब का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या प्रायवेट लैब खोली जायेगी या शासकीय? (ग) यदि प्रायवेट लैब खोली जायेगी तो क्यों? कारण बतावें?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां। (ख) लैब का संचालन चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा किया जा रहा हैं एवं रिएजेंट उपलब्धता, रिएजेंट रेंटल मोड पर की जा रही हैं। (ग) रिएजेंट रेंटल मोड पर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित लैब में लैब संचालन की सुगमता एवं रिएजेंट की समय-सीमा में उपलब्धता हेतु यह व्यवस्था स्थापित की गई हैं। वर्तमान में 150 जांच की जगह 267 जांचों का लाभ मरीजों को प्राप्त होगा, साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने की वजह से मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा एवं चिकित्सकों को भी उनके मोबाईल पर त्वरित वार्ड में रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।
सी.एम. राइज स्कूल सिंगौद एवं बरेला
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 2143 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगौद एवं बरेला सी.एम. राइज स्कूलों में मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की पदस्थापना की गई है? (ख) यदि हाँ तो कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पदस्थ हैं? शेष कितने पद रिक्त हैं बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पदों की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 2149 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे डॉ. सुधीर जैसानी जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, शासकीय सेवा के दौरान इनकी पदस्थापना कहाँ-कहाँ रही है? (ख) इनके खिलाफ शासकीय सेवा में अपने कार्य में अनियमितता बरतने एवं भ्रष्टाचार करने की कहां-कहां पर कुल कितनी शिकायतें हुई हैं? (ग) डॉ. सुधीर जैसानी के विरूद्ध की गई शिकायतों की जाँच में क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) डॉ. सुधीर जैसानी, उनके विरूद्ध की गई शिकायतों में दोषी पाये गए है क्या? यदि हाँ तो उनके विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) शासकीय सेवा के दौरान डॉ. सुधीर जैसानी के जिला विदिशा, रीवा एवं हरदा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थी दौरान कार्य में अनियमितता बरतने एवं भ्रष्टाचार से संबंधित कुल तीन शिकायतें हुई है। (ग) डॉ. सुधीर जैसानी के विरूद्ध शिकायतों की जांच पर कार्यवाही संबंधी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश की जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार मान्य की जावें।
स्टॉप डेम एवं बैराज निर्माण की जानकारी
[जल संसाधन]
112. ( क्र. 2165 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग अंतर्गत आगर विधानसभा क्षेत्र में बैराज/तालाब/स्टॉप डेम सहित कितनी सिंचाई परियोजना संचालित है? विभाग द्वारा किन-किन परियोजनाओं को विगत 05 वर्षों में स्वीकृति दी गई एवं कितनी योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जायेगा एवं जो योजनाएं स्वीकृत हैं उनका कार्य कब तक पूर्ण होगा? जानकारी देवें। (ग) आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसी कितनी परियोजना है जिनमें नहरों से जल प्रदाय होता है? वर्तमान में उक्त नहरों की क्या स्थिति है? कितनी नहरें क्षतिग्रस्त हैं जिससे पानी लीकेज होकर व्यर्थ जाता है? कितने स्टॉप डेम/बैराज/नहरें क्षतिग्रस्त हैं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में स्वीकृति परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। सियाखेड़ी एवं भीमपुरा (विथआउट केनाल) परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में दर्शित सियाखेड़ी एवं भीमपुरा चिन्हित परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। स्वीकृत परियोजनाओं में से 03 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है एवं 01 आहू मध्यम परियोजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (ग) आगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' में दर्शित 17 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें नहरों से जल प्रदाय होता है। वर्तमान में सभी नहरें सुदृढ़ अवस्था में है। कोई भी नहरें/स्टॉप डेम/बैराज क्षतिग्रस्त नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रकरणों की जानकारी
[राजस्व]
113. ( क्र. 2170 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की (धारा 115) में कृषकों की समस्याओं को लेकर कोई सरलीकरण किया जावेगा, यदि हां तो कब तक? समय-सीमा बतावें। (ख) वर्तमान में उज्जैन जिले में त्रुटि सुधार (धारा 115) के कितने प्रकरण किस-किस स्तर पर प्रचलित है? सम्पूर्ण जानकारी तहसीलवार उपलब्ध करावें। (ग) क्या सभी त्रुटि सुधार (धारा 115) के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज है? यदि हां तो उज्जैन जिले में विगत दो वर्ष में कितने त्रुटि सुधार के (धारा 115) प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किए गए? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) त्रुटि सुधार (धारा 115) के प्रकरण ऑनलाइन दर्ज यदि नहीं, किए गए हैं तो क्यों नहीं? इसके क्या कारण हैं? क्या त्रुटि सुधार (धारा 115) के संबंध में जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की गई है? यदि हां तो विगत दो माह में कलेक्टर की समीक्षा के बाद जिले में कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा धारा 115 में युक्तियुक्त प्रावधान किया गया है। (ख) वर्तमान में उज्जैन जिले में त्रुटि सुधार (धारा-115) के निम्न प्रकरण जांच प्रक्रिया हेतु विचाराधीन हैं:- नागदा 26, महिदपुर 209, कोठीमहल 18, बड़नगर 53, उज्जैन नगर 18, तराना 20, घट्टिया 93, उज्जैन ग्रामीण 64, खाचरौद 20 योग- 521 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। सभी त्रुटि सुधार (धारा 115) के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हैं। उज्जैन जिले में विगत 2 वर्षों में (धारा 115) त्रुटि सुधार के 3114 प्रकरण ऑनलाइन दर्ज किये गये। (घ) त्रुटि सुधार (धारा 115) के सभी प्रकरण ऑनलाइन दर्ज हैं। त्रुटि सुधार (धारा 115) के संबंध में जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की गई थी। कलेक्टर उज्जैन द्वारा प्रकरणों की समीक्षा उपरांत विगत 2 माह में जिले में 513 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
साइबर तहसील का क्रियान्वयन
[राजस्व]
114. ( क्र. 2171 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में साइबर तहसील में नामांतरण कब से प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू हो चुका है? इसके अंतर्गत साइबर तहसील में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (ख) मूल सर्वे नंबर के अलावा बटांकन की ऑनलाइन नामांतरण की क्या व्यवस्था रहेगी? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या साइबर तहसील के नामांतरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी है? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी की क्या-क्या जवाबदेही है?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) साइबर तहसील पायलट परियोजना परीक्षण के तौर पर दिनांक 01 जून, 2022 से प्रारंभ की गई है वर्तमान में प्रदेश के 12 जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत पूर्ण खसरा नम्बर वाले अविवादित नामांतरण प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण किया जाता है। (ख) मूल सर्वे नम्बर के अलावा बटांकन की ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा तैयार करने की प्रक्रिया में है। (ग) इस संबंध में म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 13-क के अंतर्गत म.प्र. भू- राजस्व संहिता (साइबर तहसील की प्रक्रिया) नियम, 2022 बनाये गये हैं।
प्रसूति सहायता योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 2187 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रसूति सहायता योजना एवं जननी सुरक्षा योजना क्या है? इस योजना अंतर्गत प्रसूतका को कितने दिनों के अंन्दर क्या-क्या सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? जानकारी दें। नियमों की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना से बहोरीबंद विधान-सभा क्षेत्र की कहां-कहां की कौन-कौन सी प्रसूतकाओं को कब से सहायता राशि अप्राप्त है? बतलावें। प्रसव (डिलीवरी) दिनांक सहित विकासखण्डवार सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में सबसे पुराना डिलेवरी केस किस दिनांक का है, बतलावें एवं ऐसे कितने प्रकरण है जो लम्बे समय से अनमोल पोर्टल में त्रुटि प्रदर्शित होने के कारण भुगतान हेतु लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में लम्बे समय से अधिकांश प्रकरणों में अनमोल पोर्टल में स्टेट से त्रुटि प्रदर्शित होने का जिम्मेदार कौन है? इसके सुधार हेतु किस-किस के द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। (ड.) क्या विभाग विशेष अभियान चलाकर अनमोल पोर्टल की त्रुटियों को दूर कर, संपूर्ण प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रसूतकाओं को शीघ्र सहायता राशि प्रदान करेगा? उत्तर में यदि हां तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन की योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रथम त्रैमास में पंजीयन करवाने पर प्रथम गर्भावस्था में राशि रू.1000/- (रू.3000/-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) तथा द्वितीय गर्भावस्था में राशि रू.4000/-रूपये की राशि एवं प्रसव उपरांत शहरी क्षेत्र में राशि रू.11,000/-तथा ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू.10600/-योजना की सभी शर्तों अनुसार पात्र होने पर प्रदान की जाती है। भारत सरकार की योजना जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही को शहरी क्षेत्र में राशि रू.1000/-ग्रामीण क्षेत्र में राशि रू.1400/-तथा घरेलू प्रसव होने पर बी.पी.एल. हितग्राही को राशि रू.500 प्रदान की जाती है। नियमों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में सबसे पुराना डिलेवरी केस 21.11.2020 का है। ऐसे 425 प्रकरण हैं। (घ) सुधार हेतु अनमोल आर.सी.एच. पोर्टल सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता एजेंसी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आवश्यक निर्देश दिया जाकर तकनीकी समस्याओं को दूर किये जाने हेतु यूटिलिटी का निर्माण कराकर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सुधारात्मक कार्यवाही की गई। फील्ड वर्कर एवं अधिकारियों को सही एवं पूर्ण प्रविष्टियां इन्द्राज करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये गये। (ड.) त्रुटियों को दूर कर एवं बजट उपलब्धता के आधार पर पोर्टल के माध्यम से शीघ्र सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
सी.एम. राइज़ स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
116. ( क्र. 2190 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा प्रथम और दूसरे चरण में कुल कितने सी.एम. राइज स्कूल खोले जा रहे हैं? इनमें से कितने स्कूल शिक्षा विभाग और कितने जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में किस-किस स्थान पर सी.एम. राइज स्कूल खुल गये हैं या खोला जाना है? (ग) विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में जो सी.एम. राइज स्कूल आरम्भ हो गये हैं, क्या उनमें हर छात्र के लिए परिवहन सुविधा, शत-प्रतिशत शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय उपलब्ध हो गये हैं? (घ) यदि हाँ तो किस-किस स्कूल में सभी सुविधायें उपलब्ध हो चुकी हैं और किस-किस स्कूल में अभी सुविधाएं नहीं मिली हैं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सी.एम. राइज विद्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है, द्वितीय चरण के लिए विभाग अंतर्गत 5986 विद्यालय प्रस्तावित हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो पर है।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत पदों की पूर्ति
[राजस्व]
117. ( क्र. 2191 ) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नकर्ता की विधानसभा में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के कितने पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यरत हैं?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रदेश में तहसीलदारों के 617 स्वीकृत पद के विरूद्ध 270 एवं नायब तहसीलदारों के 889 स्वीकृत पद के विरूद्ध 813 पद भरे है। (ख) बैतूल जिले की भैसदेही विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है-
क्रमांक |
पदनाम |
स्वीकृत |
कार्यरत |
रिक्त |
1. |
तहसीलदार |
02 |
0 |
02 |
2. |
नायब तहसीलदार |
04 |
02 |
02 |
तहसीलदार के 02 रिक्त पदों का प्रभार नायब तहसीलदार को सौंपा गया है एवं नायब तहसीलदार के 02 रिक्त पदों पर प्रभारी नायब तहसीलदार कार्यरत है।
सी.एम. राइस एवं मॉडल स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 2198 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में बड़वानी जिले के सी.एम. राइस स्कूलों, मॉडल स्कूलों में, स्मार्ट टी.वी., कम्प्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर राज्य स्तर से खरीदे गए हैं या जिला स्तर से? अथवा स्कूल स्तर से खरीदे गए हैं? वर्षवार स्थिति स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) में खरीदी गई सामग्री कौन-कौन सी कंपनियों से खरीदी गई और क्या क्रय में भंडारण नियम का पालन किया गया है? (ग) यदि सामग्री राज्य स्तर से खरीदी गई है तो बड़वानी जिले के सी.एम. राइस स्कूलों व मॉडल स्कूलों में कब-कब यह सामग्री भिजवाई गई, कब-कब खरीदी गई, वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक की अवधि में जानकारी उपलब्ध करावें? स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति भी देवें। (घ) बड़वानी जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक की अवधि में जेम पोर्टल से खरीदी गई समस्त सामग्री के सेलर और बायर की आई.पी. एड्रेस देवें जिस कंप्यूटर सिस्टम से ऑपरेट करते हुए उक्त सामग्रियां खरीदी गई है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) बड़वानी जिले के सी.एम. राइज़ मॉडल स्कूलों हेतु स्मार्ट टी.वी. व फर्नीचर राज्य स्तर से तथा लैपटॉप जिला स्तर से क्रय किए गए है। वर्षवार क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है, जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (घ) बॉयर के आई.पी. एड्रेस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है, सेलर के आई.पी. एड्रेस का संधारण नहीं किया जाता है।
जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी एवं मीटर कनेक्शनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 2199 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की अवधि में बड़वानी एवं खरगोन जिले में कुल कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं हैं? उन शालाओं में कितने स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी स्टैंड के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिल रहा है? विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) प्रश्न दिनांक की अवधि में बड़वानी एवं खरगोन जिले की कितने स्कूलों में स्थाई मीटर कनेक्शन लग चुके हैं? उन पर विभाग के द्वारा कुल कितना पैसा खर्च किया गया है? कितने स्कूलों में मीटर लगना शेष हैं? स्कूलवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें। मीटर संबंध में प्रमाणीकरण हेतु बिजली बिल की कॉपी देवें। (ग) दोनों जिलों के डी.पी.सी. के द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को प्रश्न दिनांक तक कितने स्कूलों की सूची दी जा चुकी हैं उन स्कूलों की सूची के विरुद्ध एमसीबी के द्वारा कुल कितने मीटर कनेक्शन दिए गए हैं? उसकी सूची देवें और यदि एम.पी. के द्वारा पैसा लेने के उपरांत भी कार्य नहीं किया गया है तो पैसे की वसूली के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की है तो आदिवासी जिले में आदिवासी बच्चों को बिना विद्युत व्यवस्था के कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है? प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा स्पष्ट करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) बड़वानी जिले में 2363 शासकीय प्राथमिक एवं 681 माध्यमिक कुल 3044 शालाएं हैं इनमें से 355 स्कूलों में तथा खरगोन जिले में 1958 प्राथमिक एवं 690 माध्यमिक कुल 2648 शालाएं हैं। इनमें से 1893 शालाओं में बच्चों को पीने का पानी स्टैंड के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिल रहा है। विकासखण्डवार जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) बड़वानी जिले की 710 शालाओं में एवं खरगोन जिले की 2195 शालाओं में स्थाई मीटर कनेक्शन लग चुके हैं जिनमें बड़वानी जिले में राशि रू. 142.52 लाख एवं खरगोन जिले में राशि रू. 99.27541 लाख का खर्च किया गया है। बड़वानी जिले में 2334 शालाओं एवं खरगोन जिले में 453 शालाओं में मीटर लगना शेष है। शालावार विकासखण्डवार जिलेवार जानकारी जिला खरगोन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं जिला बड़वानी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। बिजली बिल की कॉपी एकत्रित की जा रही है। (ग) बड़वानी जिले के डीपीसी (जिला परियोजना समन्वयक) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को प्रश्न दिनांक तक 1397 स्कूलों की सूची एवं खरगोन जिले द्वारा 294 शालाओं की सूची दी जा चुकी है, इन स्कूलों की सूची के विरूद्ध जिला बड़वानी में 710 शालाओं एवं जिला खरगोन में 264 शालाओं में मीटर कनेक्शन किए गए है। जिला खरगोन में 15 शालाओं में मीटर कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है एवं 15 शालाओं में लाईन विस्तार का कार्य होने से प्रदाय राशि से अधिक व्यय होने के कारण कार्य नहीं किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शेष शालाओं में मीटर कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला बड़वानी एवं जिला खरगोन सहित अन्य आदिवासी जिलों की समस्त शासकीय शालाओं में विद्युत व्यवस्था हेतु प्रयासरत है। अतः उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माईक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति
[जल संसाधन]
120. ( क्र. 2201 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्वहन सिंचाई (माईक्रो इरीगेशन) गैरतलाई जिला कटनी में कार्य कराने हेतु प्राक्कलन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत किया गया था? मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 23/कटनी/ए/कार्य-23 सिवनी, दिनांक 06.03.2023 के द्वारा 7985.06 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ तो उक्त परियोजना में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो संबंधित कार्य हेतु कब तक आवंटन प्राप्त हो जायेगा? जिससे लगभग 8 से 10 ग्रामों के किसान लाभान्वित होंगे? कब तक आवंटन प्रदाय कर उक्त कार्य पूर्ण किया जायेंगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वस्तुस्थिति यह है कि गैरतलाई उद्वहन सिंचाई परियोजना की डी.पी.आर. मुख्य अभियंता, सिवनी द्वारा दिनांक 06.03.2023 को मुख्य अभियंता, बोधी कार्यालय को प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित है। मुख्य अभियंता बोधी कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निकराण मैदानी कार्यालयों में प्रचलित में है। (ख) प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
121. ( क्र. 2203 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वर्ष 2019-20 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? (ख) अनूपपुर जिले में वर्ष 2023-24 में सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? (ग) क्या जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी हुई है? यदि हाँ तो कितनी? (घ) इन 5 वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है? जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या में कमी का क्या कारण है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) अनूपपुर जिले में वर्ष 2019-20 में शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 73331 थी। (ख) अनूपपुर जिले में वर्ष 2023-24 में शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या 68035 है। (ग) जी हाँ। अनूपपुर जिले में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों की संख्या कम हुई जो कि 5296 है। (घ) पिछले 5 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का वास्तविक आकड़ा उपलब्ध नहीं। चाईल्ड ट्रेकिंग के कारण डाटा का शुद्धिकरण एवं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कमी, नामांकन कम होने के मुख्य कारण है।
गणवेश प्रदान किये जाना
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 2207 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत स्थित विभिन्न शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक शाला अनुसार अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये कितनी-कितनी गणवेश प्रदाय किया जाना था? परासिया विकासखण्ड के छात्रों की संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक शाला में जितने छात्र/छात्राओं को गणवेश प्रदान किए जाने का लक्ष्य था? क्या उस लक्ष्य के अनुसार छात्र/छात्राओं को गणवेश वितरण किए जाने हेतु शासकीय शालाओं को विभाग द्वारा गणवेश उपलब्ध कराई गई है? अवगत करायें। अगर शालाओं के लक्ष्य अनुसार गणवेश उपलब्ध नहीं कराई गई तो क्या कारण है? किन-किन शालाओं में लक्ष्य से कम गणवेश उपलब्ध कराई गई है? (ग) जिन शासकीय शालाओं में लक्ष्य अनुसार गणवेश उपलब्ध नहीं कराई गई है, कम गणवेश उपलब्ध कराई गई है ऐसी सभी शासकीय शालाओं को कब तक बची हुई शेष गणवेश उपलब्ध करा दी जायेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्रों को 02 जोड़ी गणवेश दिया जाना था। परासिया विकासखंड में छात्रों की संख्या 16038 है। (ख) जी हाँ। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश प्रदाय की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2022-23 के लक्ष्य अनुसार गणवेश उपलब्ध करा दी गई है। सत्र 2023-24 के लिये कार्यवाही प्रचलन में है।
सिंचाई तालाबों का गहरीकरण
[जल संसाधन]
123. ( क्र. 2208 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में सिंचाई तालाब स्थित है? यदि हाँ तो कौन-कौन से तालाब स्थित हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या सिंचाई तालाबों में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी या गाद भर जाने के कारण गहरीकरण किये जाने के प्रावधान हैं? तालाब गहरीकरण किये जाने की गाईड लाईन उपलब्ध करावें। (ग) क्या धरमपुरी विधान सभा में सिंचाई तालाबों का गहरीकरण किया जाना है? यदि हाँ तो किन-किन तालाबों का गहरीकरण किया जाना हैं और इन तालाबों को गहरीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गए है? यदि हाँ तो कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे गए है और यदि नहीं, तो किस कारण व कब तक प्रस्ताव भेजे जायेंगे?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) विभाग द्वारा तालाब गहरीकरण का कार्य नहीं किया जाता है। मार्ग-दर्शन की प्रति संलग्न परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों को पोषण अनुदान
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 2230 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरपालिका मण्डला द्वारा संचालित विद्यालय पं.ज.ला.ने.उच्च.माध्य.शाला महाराजपुर को वर्ष 2013 के पूर्व पोषण अनुदान (ग्रांट) प्रदान की जाती थी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो पोषण अनुदान (ग्रांट) प्रदान करना किस कारण से बंद किया गया? विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) विद्यालय में निर्धन परिवार के बच्चे अध्ययन करते हैं, इन बच्चों को विद्यालय में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, क्या शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को पुन: पोषण अनुदान (ग्रांट) प्रदान किया जावेगा? जानकारी प्रदान करें। (घ) मण्डला जिले के कितने अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को पोषण अनुदान (ग्रांट) प्रदान किया जाता है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हां। (ख) उपलब्ध अभिलेख अनुसार तत्समय मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण आवंटन जारी नहीं किया गया। (ग) जी हां। विद्यालय में वर्तमान में अनुदान में स्वीकृत समस्त अमला सेवानिवृत्त हो चुका है, अत: संस्था को अनुदान देय नहीं है। स्थानीय निकाय के द्वारा नियोजित अमले का भुगतान निकाय के द्वारा किया जा रहा है। (घ) मण्डला जिले में 03 विद्यालयों को पोषण अनुदान (ग्रांट) दिया जा रहा है।
कुपोषित एवं गंभीर बीमारियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 2232 ) श्री रामनिवास रावत : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्युदर कम करने, कुपोषित बच्चों की पहचान के साथ उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु बच्चों का स्वास्थ्य जांचने के लिये कौन-कौन सा अभियान चलाया गया? इस अभियान के तहत कितने बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया? बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु क्या-क्या बिंदु निर्धारित किये गए है? (ख) उक्त अभियान के तहत प्रश्न दिनांक तक किस-किस आयु वर्ग के कितने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? कितने बच्चे कुपोषित, अति कुपोषित, एनीमिक व अन्य किन-किन गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए? जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण हेतु किस-किस स्तर के कर्मचारियों की टीमें तैयार की गयी? उक्त अभियान के तहत अभी तक कितनी राशि व्यय की गयी? जिलेवार बतावें, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कुपोषित एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित चिन्हित किये गए? बच्चों के उपचार की क्या योजना है? (घ) वर्तमान प्रदेश मातृ मृत्युदर एवं 0-1 वर्ष एवं 0-5 वर्ष के बच्चों की मृत्युदर क्या है? यह राष्ट्रीय औसत से कितना कम या अधिक है?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में शिशु मृत्युदर कम करने एवं कुपोषित बच्चों की पहचान के साथ उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु बच्चों का स्वास्थ्य जांचने के लिए दस्तक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वर्ष 2022-23 में 5 वर्ष तक के कुल 85,87,733 तथा वर्ष के कुल 86,57,897 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार थे- 1. बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान एवं आवश्यक रेफरल। 2. बच्चों में एनीमिया की पहचान एवं आवश्यक उपचार अथवा रेफरल। 3. बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण की पहचान एवं आवश्यक उपचार अथवा रेफरल। 4. बच्चों में निमोनिया की पहचान एवं आवश्यक उपचार अथवा रेफरल। 5. बच्चों में अन्य बीमारियों की पहचान एवं आवश्यक उपचार अथवा रेफरल। 6. बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से संबद्धीकरण। (ख) दस्तक अभियान तहत वर्ष 2022-23 में 5 वर्ष की आयु वाले कुल 80,63,564 तथा वर्ष 2023-24 में कुल 81,26,213 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कुपोषित तथा अन्य बीमारियों वाले पाये गये बच्चों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) दस्तक अभियान के तहत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल की टीम तैयार की गई है। अभियान पर कुल राशि रु 273.58 लाख व्यय किये गये हैं। जिलेवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पाये गये बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों को रेफर कर एन.आर.सी. में भर्ती कराया जाता है तथा अन्य बीमारियों वाले बच्चों को स्वास्थ्य संस्था के संबंधित विभाग से संबद्ध/भर्ती कर उपचारित किया जाता है। (घ) वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्युदर 173, 0-1 वर्ष के बच्चों में मृत्युदर 41 एवं 0-5 वर्ष के बच्चों में मृत्युदर 49 है। यह तीनों राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
नियुक्ति आदेश जारी किये जाना
[राजस्व]
126. ( क्र. 2237 ) श्री सुनील उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में विगत वर्ष हुई भर्ती के नियुक्ति आदेश कब तक जारी होगें? (ख) क्या भर्ती प्रक्रिया में पाई गई अनियमितता की जांच कराने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या पंचायतवार पटवारियों के पदस्थ हेतु राज्य सरकार का प्रस्ताव है अगर प्रस्ताव है तो किसानों की सुविधा हेतु कब तक पटवारियों के पद निर्मित/बढाकर भर्ती कर नियुक्ति आदेश जारी करेगा? जानकारी दें। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा अंतर्गत पटवारी हल्का में कितने पद खाली है एवं यह पद कब तक भरे जायेंगे।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विगत वर्ष राजस्व विभाग अंतर्गत कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा 6755 पटवारी के रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक 1443/1456245/2023/GDA/एक (1) दिनांक 19.07.2023 में उल्लेखानुसार पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से आगामी निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही की जावेंगी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग में प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताएं जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। राजस्व विभाग अंतर्गत कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा 6755 पटवारी के रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग से आगामी निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही की जावेंगी। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में आने वाली जुन्नारदेव तथा तामिया तहसील अंतर्गत कुल 130 हल्के है। इसमें स्वीकृत पटवारी पदों की संख्या 125 है। जिसमें से जुन्नारदेव विधानसभा अंतर्गत कुल 61 पटवारी पदस्थ है तथा 64 पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पटवारी परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम घोषित किया जा चुका है। अत: शासन निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा योजना का क्रियान्वयन
[पर्यटन]
127. ( क्र. 2238 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य छिन्दवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा के धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए जिला कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति हेतु भेजा गया था? क्या शासन के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या शासन टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रस्तावित देनवा बफर जोन के पास सांगाखेडा, भूराभगत, आलमोद, सीताडोंगरी, जुन्नारदेव विशाला, मुत्तौर, छोटा महादेव तामिया के धार्मिक पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु योजना को स्वीकृत करने पर विचार करेगा? (ग) विगत वर्षों में स्वीकृत कार्यों पर की गई व्यय की गई? राशि की जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें। (घ) मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें, किलों को प्रदेश के बाहर के पूंजीपतियों को बेच रही है। क्या विभाग जांच कर इस पर रोक लगाएगा?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ग) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनहोनी माता मंदिर गरम कुण्ड के विकास कार्यों हेतु शासन द्वारा राशि रूपये 75.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। प्राप्त राशि के अनुसार विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। (घ) पर्यटन विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में स्थित हैरिटेज परिसंपत्तियों को संचालन के लिए निजी निवेशकों को ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निवर्तन किया जाता है। जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश के हैरिटेज परिसंपत्तियों का संरक्षण, संधारण तथा प्रदेश में आवासीय सुविधा का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देने से है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
परिवहन विभाग द्वारा संचालित चेक पोस्ट बेरियर
[परिवहन]
128. ( क्र. 2241 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में राजगढ़ जिले में परिवहन विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर चेक पोस्ट बेरियर संचालित है? जानकारी दें। (ख) उक्त बेरियर पर कब से किन-किन विभागीय कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है? नाम व पदनाम सहित बतावें। (ग) क्या उक्त बेरियर पर निजी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है? यदि हाँ तो कब से और किस आदेश से? (घ) उक्त चेक पोस्ट बेरियर पर विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्तमान में राजगढ़ जिले में भोजपुर (खिलचीपुर) स्थान पर चेक पोस्ट बेरियर संचालित है तथा कोडक्या स्थान पर सब बेरियर संचालित है। (ख) वर्तमान में चेक पोस्ट पर पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापना का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भोजपुर (खिलचीपुर) स्थान पर चेक पोस्ट एवं कोडक्या स्थान पर सब बेरियर पर चेकिंग की जाती है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) चेक पोस्ट भोजपुर (खिलचीपुर) से वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक कुल 1,36,83,725/- राजस्व प्राप्त हुआ।
स्वीकृत नवीन सिंचाई परियोजना की जानकारी
[जल संसाधन]
129. ( क्र. 2242 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 3 वर्षों में राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ अंतर्गत कोई नवीन सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है? (ख) यदि हाँ तो कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है? परियोजना का नाम, एजेन्सी का नाम, स्वीकृत वर्ष, कार्य की लागत तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि सहित बतावें। (ग) उक्त स्वीकृत परियोजना का आज दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? जानकारी दें। (घ) उक्त स्वीकृत परियोजना का शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) विगत 03 वर्षों में राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ अंतर्गत कोई नवीन सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत होना प्रतिवेदित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
130. ( क्र. 2244 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कितने-कितने मेडीकल कॉलेज स्वीकृत हैं? इनमें में कौन-कौन से व कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने रिक्त हैं? मेडीकल कॉलेजवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 01 जनवरी, 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक किन-किन पदों हेतु स्थायी/अस्थायी/संविदा नियुक्तियां विभिन्न श्रेणीवार की गई हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में भर्तियों की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है। क्या ऐसी शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हुई हैं अथवा विभाग की जानकारी में आया है? यदि हाँ तो विभाग ने भर्ती प्रक्रियाओं की अनियमितताओं की जांच कराई गई है? यदि हाँ तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले? क्या विभाग संपूर्ण भर्तियों की जांच एस.टी.एफ. अथवा ई.ओ.डब्ल्यू. से करायेगा। बतलावें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 13 स्वशासी, 01 शासकीय कुल 14 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हैं। प्रथम, द्धितीय श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जी हां। जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पर्यटन]
131. ( क्र. 2246 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ हैं? जिला एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त निर्माण कार्य किन-किन एजेंसियों (ठेकेदारों) से कार्य करवाया गया? कितना-कितना भुगतान किया गया है? राशि सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? बतलावें व स्वीकृत कार्यों में से गुणवत्ताविहीन कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? बतावें।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेष गुणवत्ता विहिन कार्य की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बेतवा नदी पर मकोडिया बांध का निर्माण
[जल संसाधन]
132. ( क्र. 2247 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बेतवा केंद्र परियोजना अंतर्गत तहसील गौहरगंज जिला रायसेन बेतवा नदी पर मकोडिया बांध निर्माण प्रस्तावित है? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक प्रस्तावित परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मकोडिया बांध निर्माण के लिए शासन/विभाग द्वारा कोई डी.पी.आर. तैयार किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में तहसील गौहरगंज जिला रायसेन में मकोडिया बांध निर्माण के संबंध में शासन द्वारा कब-कब तथा क्या-क्या प्रस्ताव पारित किए गए एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
133. ( क्र. 2249 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति आवेदन स्वास्थ्य विभाग में लंबित है? यदि हाँ तो आवेदकों के नाम प्रस्तुत करें। (ख) क्या आवेदकों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में याचिका क्रमांक 16360/2021 दायर की है? यदि हाँ तो याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से मौखिक आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के उक्त आदेश की प्रति आवेदक द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों/जिला प्रमुखों व संभाग स्तरीय अधिकारियों को दी गई थी? यदि हाँ तो पावतियाँ पटल पर रखते हुए अवगत करावें की प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना/अवमानना की स्थिति निर्मित करने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के नाम एवं पदनाम उल्लेखित करें। (घ) शासन उक्त दोषियों के विरुद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश पारित करते हुए आवेदक के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पर मौखिक आदेश प्रसारित करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। माननीय न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है। (ग) जी हाँ। आवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। एवं की गई कार्यवाही की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। दिनांक 12.6.2023 को सतपुड़ा भवन में हुये भीषण अग्निकांड में शाखा का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण से संबंधित रिकार्ड नष्ट होने के कारण एवं कार्यवाही प्रचलन में होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कामथेन सिक्योरिटी सर्विस के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 2252 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कामथेन सिक्योरिटी सर्विस 23 रोड प्लाजा इंदौर को 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन चिकित्सालयों में कितनी-कितनी राशि के साफ-सफाई के ठेके दिये गये है? (ख) कामथेन सिक्योरिटी सर्विस 23 रोड प्लाजा इंदौर की 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? उन शिकायतों का आधार क्या था? विवरण दें। (ग) कामथेन सिक्योरिटी सर्विस 23 रोड प्लाजा इंदौर कम्पनी की 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को प्राप्त हुई शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या यह भी सही है की उक्त कम्पनी की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई? यदि हाँ तो कार्यवाही विवरण दें।
उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में कामथेन सिक्योरिटी सर्विस 23 रोड प्लाजा इंदौर को 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक दिए गऐ साफ-सफाई के ठेके की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के अधीन समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं की जिलेवार कुल राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
गोचर भूमि पर अतिक्रमण
[राजस्व]
135. ( क्र. 2254 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बताएं कि महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में कितनी गोचर भूमि रजिस्टर्ड है? (ख) क्या उक्त रिजर्व गोचर भूमि खनन के लिए किसी को लीज्ड की गई है? यदि हाँ तो इस संबंध में आदेश की प्रति देवें। (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी गोचर भूमि पर अन्य लोगों का कब्जा है? इसे हटाने के संबंध में शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व रिकार्ड में 2518.79 हे. गोचर भूमि रजिस्टर्ड है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 41.697 हे. गोचर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। अतिक्रामकों के विरूद्ध न्यायालय में अतिक्रमण के 159 प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायिक प्रक्रिया के अध्याधीन है।
संचालित कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]
136. ( क्र. 2256 ) श्री विपीन जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग अंतर्गत मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी परियोजनाएं, निर्माण कार्य, कब-कब, कितनी राशि से, किस प्रयोजन हेतु स्वीकृत हुए हैं? निर्माणकर्ता सहित विवरण वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य निर्माण एजेंसियों द्वारा समय-सीमा एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं करने पर उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है? अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में ऐसे कितने कार्य हैं जो अपूर्ण है इसके क्या कारण रहे हैं? कार्य अपूर्ण की स्थिति में कुल लागत में से कितना भुगतान संबंधित को किया गया है? (घ) विभाग अंतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से कार्य लंबित है, कौन-कौन से प्रगतिरत हैं, किन-किन योजनाओं का सर्वे हो रहा है और किन निर्माण कार्यों के प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी परियोजनाओं का कार्य समय-सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।
शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
137. ( क्र. 2257 ) श्री विपीन जैन : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर अंतर्गत कितने मंदिर, देवस्थान पंजीकृत होकर शासन के अधीन है शासन संधारित मंदिरो के नाम से कितनी भूमिया कहां-कहां पर दर्ज हैं? उनका उपयोग किस प्रयोजन हेतु, किसके द्वारा किया जा रहा है और कितनी-कितनी भूमियों पर किसका अतिक्रमण कब से व्याप्त है? विवरण देवें। (ख) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि कब-कब प्रदाय की गई है? निर्माण एजेंसी सहित जानकारी वर्षवार देवें। (ग) प्राप्त राशि से समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण मंदिरों के जीणोद्धार का कार्य किया गया है इनमें से कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्य अपूर्ण और अधूरे हैं? इसके क्या कारण रहे हैं? (घ) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर अंतर्गत कितने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से स्थान कहां-कहां चिन्हित किए गए हैं? आगामी समय में इन चिन्हित स्थानों पर क्या-क्या कार्य योजना विभाग द्वारा तैयार की जाना है? (ड.) विभाग/स्थानीय शासन द्वारा कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार/पर्यटन हेतु प्राक्कलन तैयार होकर शासन स्तर से लंबित है और कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार/पर्यटन हेतु प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर रखे हैं?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मंदसौर अंतर्गत कुल 314 देवस्थान पंजीकृत होकर शासन के अधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर कस्बा मंदसौर पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल के अधीन स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रचलित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। पशुपतिनाथ मंदिर के कार्य योजना प्रारम्भ होकर पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।
अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
138. ( क्र. 2258 ) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न वर्ग के शिक्षक, संगीत, प्रयोगशाला, नृत्य, खेल शिक्षक व अन्य के कितने-कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने-कितने अतिथि शिक्षक विभिन्न वर्ग के किन-किन विद्यालयों में रखे गए हैं बताएं कि इन्हें दिए जाने वाला वेतन कब से शेष है क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार इन्हें बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब तक देय होगा? (ग) कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में विज्ञान (जीव विज्ञान) जैसे महत्वपूर्ण विषय के पदों की संख्या क्यों कम की गई है इसके पीछे विभाग का क्या तर्क है विज्ञान (जीव विज्ञान) से स्नातक करने वाले शिक्षकों का प्रमोशन क्यों नहीं किया गया है? इन कक्षाओं में विज्ञान विषय का अध्ययन किन शिक्षकों के द्वारा करवाया जा रहा है? क्या पदों की संख्या कम करना, विषय को महत्व न देना शिक्षा के अधिकार के नियमाकुल है यदि हाँ तो विभाग प्रमुख का प्रतिवेदन देवें। (घ) विज्ञान विषय के कम पद सृजित होने के कारण भर्ती और प्रमोशन की राह देख रहे जीव विज्ञान (स्नातक) विषय के छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं है इस विसंगति को दूर कब तक कर दिया जाएगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बंटन के अभाव में विगत अक्टूबर 2023 से लंबित है। बढ़े हुए मानदेय के आदेश दिनांक 29.02.23 को जारी किए गए। बजट उपलब्धता अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जीव विज्ञान के पद कम नहीं किये गये है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार ही कार्यवाही की गई है। प्रमोशन की कार्यवाही इस हेतु स्वीकृत पद की संख्या व रिक्तता के आधार पर की जाती है, वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है। अतः पदोन्नति की कार्यवाही अभी नहीं की जा सकती है तथापित उच्च पद प्रभार देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इन कक्षाओं के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक अथवा विद्यालय में उपलब्ध अन्य शिक्षकों से व्यवस्था स्वरूप अध्यापन कराया जाता है। उक्त के प्रकाश में शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अदला-बदली नियम के तहत कार्यवाही
[राजस्व]
139. ( क्र. 2261 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत खरवाही तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना अंतर्गत आराजी न. 1463 से जा रही प्रधानमंत्री सड़क में अदला-बदली की कार्यवाही के संबंध में फाइल क्र. 28/A-74 कार्यालय कलेक्टर जिला सतना एवं फाइल क्र. 24/A-74 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रामपुर बाघेलान जिला सतना में वर्ष 2015 से कार्यवाही हेतु आज दिनांक तक लंबित है जबकि उक्त आराजी में कुछ-कुछ जगह पर ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्मित है। क्या उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जाकर अदला-बदली नियम के तहत् अन्यत्र भूमि दी जाएगी।
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : जी नहीं। राजस्व प्रकरण क्रमांक 28/अ-74/2014-15 के द्वारा प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के द्वारा कलेक्टर महोदय सतना को प्रेषित किया गया था, जिसमें कार्यवाही प्रचलित थी, एफ 6-75/2019/7-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के द्वारा म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 जारी होने के उपरांत अधिनियम की कण्डिका 144 (5) के तहत निजी भूमि व शासकीय भूमि के बीच अदला-बदली हेतु संबंधित निर्माण विभाग के आवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रावधान न होने से उक्त प्रकरण में कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
जल संरचनाओं के निर्माण की वर्तमान स्थिति
[जल संसाधन]
140. ( क्र. 2262 ) श्री हरीसिंह सप्रे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा कितनी परियोजनाएं स्वीकृत है एवं स्वीकृत परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी का अपूर्ण है? अपूर्ण होने का क्या कारण है? (ख) कुरवाई विधानसभा अंतर्गत कितनी परियोजनाएं हैं जो स्वीकृति हेतु लंबित है? जानकारी देवें। स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव कब तक पूर्ण होंगे?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है। (ख) कुरवई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत साध्यता स्वीकृति प्राप्त बर्री बैराज का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
141. ( क्र. 2263 ) श्री हरीसिंह सप्रे : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग एवं उज्जैन संभाग में शासन संधारित कितने मंदिर हैं, जिनमें पुजारी नियुक्त हैं और उन मंदिरों के नाम से जमीन है? तहसीलवार मंदिरों की जमीन, पुजारी का नाम एवं वर्तमान में मंदिरों की स्थिति की जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव वर्तमान में लंबित है? विगत 5 वर्षों में भोपाल एवं उज्जैन संभाग के कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुरवा एवं क्योटी नहर के कार्य
[जल संसाधन]
142. ( क्र. 2266 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुरवा नहर संभाग एवं क्योटी नहर संभाग रीवा अंतर्गत मुख्य नहरों की कुल लम्बाई कितनी है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नहरों की कुल लंबाईयों का पूरा निर्माण (लाइनिंग) सहित पूर्ण हो चुका है? यदि हां तो उनके लाइंनिंग (कांक्रीट) का कार्य कितना और किन-किन स्थानों में हुआ? यदि कार्य नहीं हुआ है तो क्यों? कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) क्या क्योटी नहर संभाग की मुख्य नहर का पूरा निर्माण कार्य सद्भान कम्पनी द्वारा किया गया है? यदि हां तो उक्त कम्पनी को कार्यों का कितनी राशि का भुगतान किया गया? पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा? (घ) क्या क्योटी नहर के मुख्य नहर निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु पृथक से निविदा आंमत्रित की गई? यदि हां तो क्या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया? यदि हां तो कितने कि.मी. तक निर्माण कार्य कराया गया तथा इस कार्य का कितना भुगतान किया गया? अधूरा कार्य करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पत्रों पर कार्यवाही न करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[राजस्व]
143. ( क्र. 2270 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 837 दिनांक 02.03.2023 के माध्यम से प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा तहसील गुढ के पत्र क्र. 913 दिनांक 12.12.2006 के माध्यम से लिखे गये पत्र के साथ संलग्न संपूर्ण नस्ती, आर्डर सीट व अन्य संलग्न सहपत्रों की सत्यापित प्रति आवेदक रामस्वरूप द्विवेदी पिता स्व. रामानुज द्विवेदी उम्र 99 वर्ष से संबंधित की चाही गई थी जो अप्राप्त है क्यों बतावें इसके लिये दोषी जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हेतु आदेश देंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में मयंकधर द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी उनको भी उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा द्वारा कई बार पत्र कलेक्टर रीवा को जानकारी देने एवं संबंधितों पर कार्यवाही हेतु आयुक्त रीवा द्वारा लिखे गये पत्रों, की जानकारी, कलेक्टर रीवा द्वारा इन पत्रों पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई बतावें अगर नहीं की गई तो क्यों इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? उनके पद नाम की जानकारी के साथ क्या कार्यवाही के निर्देश देंगे? बतावें अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही कर चाही गई जानकारी न देने आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा के पत्रों पर कार्यवाही न करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं एवं चाही गई जानकारी सदन को देने के साथ एडवोकेट मयंकधर द्विवेदी को कब तक उपलब्ध करावेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तत्कालीन तहसीलदार तहसील गुढ को कलेक्टर जिला रीवा द्वारा पृ. क्रमांक/2217/व्य0./2006 रीवा दिनांक 26.12.2006 के पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार एवं तत्कालीन तहसीलदार गुढ द्वारा की गई कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। तत्संबंध में वर्तमान प्रवाचक को कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक/434/ तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 31.05.2023, पत्र क्रमांक/338/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 30.06.2023 तथा पत्र क्रमांक/339/तह0गुढ/2023 गुढ दिनांक 30.06.2023, स्मरण पत्र क्रमांक/376/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 28.07.2023, स्मरण पत्र क्रमांक/377/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 28.07.2023, द्वितीय स्मरण पत्र क्रमांक/412/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 24.08.2023, द्वितीय स्मरण पत्र क्रमांक/413/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 24.08.2023 एवं तृतीय स्मरण पत्र क्रमांक/444/तह.गुढ/2023 गुढ दिनांक 18.10.2023, तृतीय स्मरण पत्र क्रमांक/445/तह.गुढ//2023 गुढ दिनांक 18.10.2023 के द्वारा संबंधित प्रवाचको से दस्तावेज व स्पष्टीकरण चाहा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त ही नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना संभव है। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में एड. श्री मयंकधर द्विवेदी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही गई, चाही गई जानकारी की तलाश कराई गई, जिसमें उक्त पत्र की छायाप्रति वर्तमान में कार्यालय में उपलब्ध है। शेष कोई भी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार आयुक्त रीवा संभाग रीवा के पत्रों पर कार्यालय कलेक्टर जिला रीवा के पत्र क्रमाक/24/आ0का0/2023 गुढ दिनांक 02.03.2023 द्वारा पृ0क्र0/2217/व्य0/2006 रीवा दिनांक 26.12.2006 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी गई है। उसके अतिरिक्त कोई भी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाना संभव नहीं है।
प्राक्कलन तैयार करने वाले दोषियों पर कार्यवाही
[जल संसाधन]
144. ( क्र. 2271 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में हिरवार माइक्रो एरिगेशन परियोजना की कुल लागत कितनी निर्धारित की गई थी, प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृत की प्रति देते हुये बतावें कि बिजली आपूर्ति हेतु प्राक्कलन में समायोजन नहीं किया गया था, अगर किया गया था अभी तक बिजली आपूर्ति हेतु पृथक से कार्य क्यों नहीं कराये जा रहे है? अगर प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया तो सम्मिलित कर पृथक से बिजली आपूर्ति बावत क्या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना को बिजली की आपूर्ति कम मात्रा में कम बिजली वोल्टेज मिलने के कारण योजना का संचालन बाधित है योजना के दो वर्ष पूर्व निर्मित हो जाने के बाद भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इस बावत क्या कार्यवाही के निर्देश देंगे? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना के लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा योजना के निर्मित होने के बाद भी लाभ से किसान वंचित है बिजली आपूर्ति बाधित है इन सब अनियमितताओं के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं वोल्टेज बढ़ाने एवं विद्युत आपूर्ति का निर्देश देंगे बतावें तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शहडोल जिले में हिरवार माइक्रो इरिगेशन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू.116.78 करोड़ स्वीकृत है। प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पृ. 1 से 58 अनुसार है। वस्तुस्थिति यह है कि बिजली आपूर्ति हेतु प्राक्कलन में इसका प्रावधान रखा जाना प्रतिवेदित है। चूंकि बिजली आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन का कार्य प्राक्कलन में सम्मिलित था। पृथक से कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है। (ख) परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 में भौतिक रूप से पूर्ण होना प्रतिवेदित है। वस्तुस्थिति यह है कि कम बिजली वोल्टेज मिलने के कारण संचालन बाधित होता है। जिसके निदान हेतु विभाग द्वारा म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. शहडोल के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सतत प्रयास किए गए। मुख्य अभियंता, म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमि. द्वारा मान. मुख्यमंत्रीजी की समीक्षा बैठक दिनांक 13.01.2024 में अवगत कराया गया है कि मानपुर सब स्टेशन का कार्य पूर्णता की ओर है जिसके पूर्ण होते ही कम वोल्टेज़ समस्या का समाधान होना संभव होगा। (ग) परियोजना से किसानों को सिंचाई का लाभ प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। यद्यपि कभी-कभी कम वोल्टेज़ की समस्या होने के कारण संचालन बाधित होना प्रतिवेदित है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि बिल्कुल सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कम वोल्टेज़ की समस्या का निराकरण ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है। परियोजना के निर्माण कार्य में विभाग द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं की जाना प्रतिवेदित है। किसी अधिकारी पर कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है।
उच्च स्तरीय जांच एवं भ्रष्टाचार पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 2272 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के संबंध में आयुक्त, लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल, जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी सारंगपुर को वित्तीय अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सारंगपुर तथा अध्यापक सारंगपुर के अभ्यावेदन पर 08 माह पश्चात भी संरक्षण देकर भ्रष्टाचार के कारण कोई भी जांच तथा कार्यवाही नहीं की गई है कब तक जांच कर कार्यवाही की जायेगी? स्पष्ट करें। (ख) बैंक द्वारा प्रदत्त 10 हजार के वाटर कूलर के रिपेयरिंग पर 45 हजार का रिपेयरिंग बिल लगाने तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न मदों पर आयी राशि का विगत 3 वर्षों से बिना टेंडर के कार्य करवाने के दोषी होने तथा शाला विकास का प्रभार अपने पास रखकर राशि का दुरूपयोग करने पर उच्च स्तरीय जांच करवाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? स्पष्ट करें। (ग) संस्था प्रभारी प्राचार्य द्वारा गणित के अध्यापक जून 2023 का वेतन किस आधार पर भुगतान किया गया था तथा जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक 07 माह की उपस्थिति देने के पश्चात वेतन किस आधार पर रोका गया है? भ्रष्टाचार के कारण दोहरा मापदण्ड अपनाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर जांच की जायेगी? स्पष्ट करें। यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है, जाँच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) शाला में उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया, शेष अवधि में शाला से अनुपस्थित के आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नि:शुल्क अध्यापकों का वेतन रोका जाना
[स्कूल शिक्षा]
146. ( क्र. 2273 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा निःशक्त अध्यापक, शास. कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, राजगढ़ के संबंध में पत्र क्रमांक 109 दिनांक 15.01.2024 तथा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 111 दिनांक 15.01.2024 तथा संलग्न अभ्यावेदन के बिन्दु क्रमांक (1) से बिन्दु क्रमांक (7) तक के संबंध में कार्यवाही की गई है, बी.एड. के नियमों में निःशक्त अध्यापकों के प्रवेश नियम में आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी, स्पष्ट करें। (ख) आयु सीमा में निःशक्तजन अध्यापक का सत्र 2021 से 2024 तक छूट समाप्त करने पर तथा आयु सीमा 50 वर्ष करने पर स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर उनके प्रशिक्षण के लिये उनके हितों का ध्यान रखते हुये नियोक्ता द्वारा विभागीय अनुमति प्रदान करने के पश्चात बी.एड. प्रशिक्षण करने पर उपस्थिति के आधार पर उनके वेतन भुगतान करवाकर उनके हितों का संरक्षण प्रदान किया जायेगा, स्पष्ट करें। (ग) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.-20837/2023 के पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण संस्था द्वारा भेजी गई उपस्थिति के आधार पर वेतन प्रदान किया जायेगा तथा 7 माह से वेतन रोककर निःशक्त अध्यापकों को मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाले प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी? स्पष्ट करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
योजनाओं में पदस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों की जानकारी
[जल संसाधन]
147. ( क्र. 2276 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के अंतर्गत वर्तमान में जल संसाधन विभाग की कौन-कौन सी योजनाएँ, नहरे, डेम संचालित है एवं कौन-कौन सी नई योजनाएँ प्रस्तावित है? सम्पूर्ण की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं पर विगत 05 वर्षों में निर्माण एवं मरम्मत हेतु विभागीय रूप से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की जाकर व्यय की गई है? सम्पूर्ण आय-व्यय की जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नवीन स्वीकृत एवं प्रस्तावित योजनाओं में से कितनी योजनाओं को तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर बजट एवं राशि आवंटन की गई है। उक्त राशि की जानकारी एवं व्यय की राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (घ) क्या जिला रतलाम में विभाग द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुये उक्त योजनाओं में हुये भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण की उच्च स्तरीत जांच करावेंगे? यदि हाँ तो कब तक निश्चित समयावधि बतावें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण सहित बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन संभाग, रतलाम अंतर्गत संचालित (निर्मित योजनाएं) 01 मध्यम, 120 लघु सिंचाई परियोजनाओं एवं नहरों की स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'', निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'', प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' एवं साध्यता स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' एवं ''फ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' पर है। (घ) रतलाम अंतर्गत किसी भी परियोजना पर भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण की शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गौरी सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना
[संस्कृति]
148. ( क्र. 2280 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड शहर में स्थित ऐतिहासिक महत्व का गौरी सरोवर व विभिन्न स्थलों को विकसित किये जाने की योजना विभाग द्वारा बनाई जा रही है? (ख) क्या भिण्ड जिले में ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का रख-रखाव व उन्हें विकसित किये जाने की योजना है? (ग) भिण्ड शहर व उसके आस-पास ऐतिहासिक महत्व के स्थल कौन-कौन है, जिन्हें भविष्य में विकसित किये जाने है? (घ) उक्त स्थलों के नाम व विभाग की आगामी योजना क्या होगी? जानकारी उपलब्ध कराएं।
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) भिण्ड शहर में स्थित गौरी सरोवर राज्य संरक्षित स्मारक नहीं है अत: विभाग से संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) भिण्ड जिले के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकों पर समय-समय पर अनुरक्षण उन्नयन एवं विकास कार्य आवश्यकता अनुसार कराये जाते है। (ग) भिण्ड शहर में राज्य संरक्षित 23 स्मारक है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। इन स्मारकों पर आवश्यकता अनुसार समय पर अनुरक्षण एवं उन्नयन एवं विकास कार्य कराये जावेंगे। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जिला परिवहन अधिकारी की पदस्थापना
[परिवहन]
149. ( क्र. 2281 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड की पदस्थापना कब से है, कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी विगत तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है? नाम, पदनाम व पदस्थापना वर्ष की जानकारी दें। (ख) क्या जिला भिण्ड के परिवहन अधिकारी के संबंध में विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ग) प्राप्त शिकायतों का विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो कब-तक होगी? अवगत कराएं।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड का प्रभार श्रीमती स्वाती पाठक (जिला परिवहन अधिकारी दतिया) के पास दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 से है। भिण्ड कार्यालय में 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
कर्मचारी का नाम |
पदनाम |
पदस्थी दिनांक |
1 |
श्री हितेन्द्र बहादुर |
सहा.वर्ग-3 |
17-02-2020 |
2 |
श्री अशोक कुमार |
भृत्य |
30.05-2015 |
(ख) से (घ) जी हां। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मान्यता प्राप्त संस्थानों में आर.टी.ई. कानून का उल्लंघन
[स्कूल शिक्षा]
150. ( क्र. 2288 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में गुना जिले में कितने मान्यता प्राप्त प्राईमरी एवं मिडिल स्कूल है? उनकी संख्या बतायें। वर्ष 2023-24 में गुना जिले में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है और कितनों की निरस्त की गई है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूलों को मान्यता दिये जाने के क्या नियम एवं अनिवार्य सेवा शर्ते है? क्या यह प्रक्रिया ऑनलाइन/ ऑफलाईन संपादित की जाती है? किस स्तर के अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाती है? संस्था से कितना शुल्क लिया जाता है? गुना जिले में आर.टी.ई. के तहत कितने प्रवेश हुए है? इसका सत्रवार कितना भुगतान किया गया है? संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) एक ही समिति पर एक ही जिले में एक ही नाम से कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा सकती है तथा प्रदेश में कितनी दी जा सकती है? नियम, निर्देश, आदेश की प्रति सहित बतायें। (घ) भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा जिले में कितनी संस्थाओं को आर.टी.ई. कानून में प्रवेश से मुक्त रखा गया है? स्कूलों के नाम, पते, स्कूल कोड, संस्था में कौन-कौन सी कक्षाओं संचालित होती है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा निर्देश, आदेश, नियम सहित बतायें। इन संस्थाओं द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन भी नहीं किया जाता होगा? यदि हाँ तो बस्ते का वजन मापने वाले आदेश से भी इन्हें मुक्त रखा गया है? कब-कब उपरोक्त जिलों में किन-किन स्कूलों के बच्चों के बैग का वजन मापा गया? यदि नहीं, तो क्यों?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) वर्तमान में गुना जिले में मान्यता प्राप्त 10 प्राइमरी एवं 590 मिडिल स्कूल है। वर्ष 2023-24 में गुना जिलें में 02 प्राथमिक एवं 35 मिडिल स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है तथा 08 स्कूलों की निरस्त की गई है। (ख) प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के लिए मान्यता की शर्ते, शुल्क एवं प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। गुना जिले में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। बस्ते का वजन मापने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।
नियमों का पालन कराने के नाम पर अवैध वसूली
[परिवहन]
151. ( क्र. 2289 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग ने परिवहन नियमों के उल्लंघन होने पर क्या नये नियम बनाये हैं? आदेश की प्रति सहित बताये। (ख) कौन-कौन से नियमों का उल्लंघन होने पर कितना जुर्माना कैसे वसूल किया जायेगा? नियमवार पृथक-पृथक बताये। (ग) उपरोक्त नियम का पालन गृह एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपा गया है? उस विभाग ने आदेश जारी होने के बाद से प्रश्न दिनांक तक कब-कब और क्या कार्यवाही संपादित की? कुल कितना जुर्माना वसूला गया? बतायें। (घ) क्या उपरोक्त नियम शासकीय/जनप्रतिनिधियों/निगम/मण्डल/अन्य वाहनों का पालन सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किये गये है? बतायें कि भोपाल में शासकीय/जनप्रतिनिधियों के वाहनों में से कितने वाहनों से हुटर हटाये गये, कितने वाहनों से पदनाम की नम्बर प्लेटें हटाई जाकर वास्तविक नम्बर प्लेटें लगाई गई, कितने वाहनों से काली फिल्म हटाई गई, पुलिस के वाहनों पर दर्शित रंगबिरंगी लाईटे किस नियम के अंतर्गत लगाई हुई है? विस्तृत जानकारी दें। (ड.) क्या भोपाल में संचालित सभी पीले रंग की परिवहन वाहन संस्थाओं द्वारा ही संचालित किये जाते है, भोपाल में संचालित निजी महाविद्यालय/स्कूलों में कितने वाहन संचालित हो रहे है तथा कितने वाहन बिना स्कूल के नामों के पल रहे हैं? कितने वाहन पेट्रोल/डीजल के अतिरिक्त अन्य फ्यूल से संचालित हो रहे हैं? वाहनों के संचालन के अनिवार्य नियमों की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश में वर्णित दोनों विभागों में से प्रशमन के अधिकार परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अलावा केवल गृह विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया है। गृह विभाग द्वारा प्रदेश के 07 स्मार्ट शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना में आईटीएमएस के माध्यम से ई-चालानी कार्यवाही की जा रही है। आईटीएमएस के माध्यम से 07 शहरों में वसूल किये गये जुर्माने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। गृह विभाग द्वारा वसूल किये गये जुर्माने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित अधिसूचना के अतिरिक्त पृथक से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। परिवहन विभाग द्वारा भोपाल में पदनाम की नंबर प्लेट हटाई जाकर वास्तविक नम्बर प्लेट लगाने के 101 प्रकरण बनाये गये, जबकि वाहनों से हूटर तथा काली फिल्म हटाये जाने संबंधी जानकारी निरंक है। गृह विभाग द्वारा नगरीय, पुलिस भोपाल क्षेत्रांतर्गत शासकीय/जनप्रतिनिधियों/ अन्य वाहनों से 28 वाहनों के हूटर हटाये गये, 1277 वाहनों में पदनाम की नम्बर प्लेट हटाई जाकर वास्तविक नम्बर प्लेट लगाई गई तथा 1595 वाहनों से काली फिल्म हटाई गई है। पुलिस वाहनों पर दर्शित रंग बिरंगी लाईटे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के उपनियम (4) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नियमों के अनुपालन में जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1374 (अ) दिनांक 01.05.2017 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत लगाई हुई है। (ड.) जी हाँ। भोपाल जिले में निजी महाविद्यालय/स्कूलों में 1827 वाहन संचालित किये जा रहे हैं। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
रोप-वे संचालन की शर्तें व किराये में वृद्धि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
152. ( क्र. 2292 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माँ शारदा मंदिर मैहर स्थित रोप-वे की संचालन अवधि किन-किन कारणों से कब-कब बढ़ाई गई है? इसके पीछे क्या-क्या कारण रहे हैं? रोप-वे की स्थापना के समय निर्धारित शर्तों का पालन न हो पाने के क्या कारण है? (ख) क्या बार-बार नियम विरूद्ध संचालन अवधि में वृद्धि किये जाने से समिति की आय प्रभावित हो रही है यदि नहीं, तो क्या कारण है कि दामोदर रोप-वे कं. को ही बार-बार अवसर देकर अनुबंध अवधि बढ़ाई जाती रही है? (ग) उक्त रोप-वे व मंदिर प्रबंध समिति द्वारा रोप-वे का यात्री किराया अत्यधिक बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं? क्या विभाग इसकी विस्तृत समीक्षा कर किराया राशि घटाने के निर्देश अध्यक्ष व प्रशासक मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति को देगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) मां शारदा मंदिर मैहर स्थित रोप-वे की संचालन अवधि कोरोना अवधि में लॉकडाउन में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अनुबंध की कंडिका-25 के अनुसार प्रथम लहर में 11 मास एवं द्वितीय लहर 09 माह अर्थात कुल 20 मास की वृद्धि की गयी है। रोप-वे अनुबंध शर्तों का अक्षरत: पालन किया जा रहा है। (ख) संचालन अवधि वृद्धि किए जाने से समिति की आय प्रभावित नहीं हो रही है। दिनांक 01/08/2023 से रोप-वे नवीन मोड अर्थात 70 प्रतिशत मंदिर समिति को एवं 30 प्रतिशत निवेशकर्ता को प्राप्त होगा। अनुबंध शर्तों के अधीन ही रोप-वे का संचालन दामोदर रोप-वे द्वारा किया जा रहा है एवं शर्तों के अधीन ही समयावधि बढ़ाई जाती है। (ग) समय-समय पर पुराने रोप बदलकर नये रोप, रोप-वे का मेंटेनेंस, कुशल तकनीशियन कर्मचारियों मंहगाई वेतन वृद्धि एवं रोप-वे खर्च आदि का अवलोकन करते हुए रोप-वे संचालन करने वाली कंपनी के मांग पर समिति गठित कर समिति की अनुशंसा पर किराया वृद्धि की जाती है। प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत नियमानुसार निर्णय लिया जावेगा।
विभाग की लघु, मध्यम सिंचाई योजनाओं की जानकारी
[जल संसाधन]
153. ( क्र. 2293 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 के उपरांत जल संसाधन विभाग द्वारा सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन सी लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वे, प्राक्कलन आदि तैयार किया है, इन योजनाओं का विवरण दें व बतावें कि कौन-कौन सी योजनाएं साध्य पाई गई हैं? असाध्य होने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित क्षेत्र व अवधि में तैयार की गई योजनाओं में कौन सी, किस कारण से, किस स्तर पर लंबित हैं? बतावें कि इनकी स्वीकृति हेतु अनुभाग व संभागीय कार्यालय द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? (ग) पूर्व में सर्वेक्षित बेगमगंज तहसील के ग्राम जमुनिया व खिरिया नवलशाह के समीप जमुनिया तालाब लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति किस स्तर पर लंबित हैं? इस योजना का विस्तृत विवरण दें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्ष 2008 के उपरांत सिलवानी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। असाध्य परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में कोई भी लंबित योजना प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। (ग) बेगमगंज तहसील अंतर्गत जमुनिया तालाब लघु सिंचाई योजना विभागीय वेबसाइट में दर्ज होकर चिन्हित योजना है। वर्तमान में साध्यता स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
शामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना की वर्तमान स्थिति
[जल संसाधन]
154. ( क्र. 2297 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना की स्वीकृति के पश्चात योजना को कितनी समय अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा? इस हेतु क्या अनुबंध किया गया था? जानकारी देवें। अनुबंध दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) उक्त योजना में कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित किए गये है? (ग) इस योजना का किसानों की कब से पूर्ण रूप लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा? (घ) शामगढ़ सुवासरा सिंचाई योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.05.2018 को रू.1662.47 करोड़ की प्रदान की गई है। परियोजना को अनुबंध अनुसार दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना के निर्माण हेतु मे. ऑफशोर इंफ्रास्टक्चर मुंबई से दिनांक 02.08.2018 को अनुबंध किया गया था। अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता की दिनांक 02.08.2021 नियत थी। कोविड महामारी एवं वर्ष 2019 में अतिवृष्टि तथा अन्य विभागों से स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु एजेंसी को दिनांक 30.06.2024 तक समयवृद्धि दिया जाना प्रतिवेदित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परियोजना का संपूर्ण लाभ कृषकों को दिनांक 30.06.2024 के पश्चात प्राप्त होना संभव होगा। (घ) परियोजना का 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना प्रतिवेदित है। परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 85,117 हेक्टेयर है। परियोजना से सिंचाई का कार्य प्रगतिरत है। इस वर्ष 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रतिवेदित है। अनुबंधानुसार कृषकों को स्काड़ा पद्धति से सिंचाई का लाभ दिया जाना है स्काड़ा इंस्टालेशन का कार्य दिनांक 30.06.2024 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित है।
स्कूल भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
155. ( क्र. 2298 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. सुवासरा में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित में से भवन विहीन स्कूलों की जानकारी देवें। यह वर्तमान में कौन से भवन में संचालित हो रहे हैं? जानकारी दें। स्कूल का नाम एवं भवन का नाम स्पष्ट करें। (ग) भवन विहीन स्कूलों के लिये शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें एवं क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी देवें। (घ) उपरोक्त भवन विहीन स्कूलों में भवनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 290 शासकीय प्राथमिक, 138 माध्यमिक, 23 हाईस्कूल एवं 20 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। शासकीय प्राथमिक शाला बडोद भवन विहीन हैं एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत के भवन में संचालित हो रही है। (ग) भवन विहीन शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है एवं क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी निरंक है। 21 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन क्षतिग्रस्त है एवं भवन विहीन शासकीय प्राथमिक शाला बडोद की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की पदस्थापना
[राजस्व]
156. ( क्र. 2302 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के अनुविभागीय (राजस्व) एवं तहसील कार्यालयों में एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व विभाग के ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं, जो लगातार तीन वर्ष से पदस्थ हैं या उस कार्यालय में पूर्व से पदस्थ रहे हैं और पुनः उसी कार्यालय में स्थानांतरण करवाकर पुनः पदस्थ हो गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताएं कि ऐसे कर्मचारियों को वहां से हटाकर नवीन कार्यालयों में पदस्थ कब तक कर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जिले में प्रश्न दिनांक तक ऐसे कौन-कौन स्थानांतरित कर्मचारी हैं, जिनके स्थानांतरण हो जाने के बावजूद भी संबंधित कार्यालय के अधिकारी उन्हें भार मुक्त नहीं कर रहे हैं या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं हो रहा है? उन्हें भार मुक्त किया जावेगा तो कब तक?
राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत कार्य व्यवस्था अनुसार जिले में कार्यरत कर्मचारियों की पदस्थापना किये जाते है। (ग) जानकारी निरंक है।
भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
157. ( क्र. 2303 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 673 दिनांक 19.12.2022 विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु किया गया था? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या विभाग ने कार्यवाही की है? सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताएं कि प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कौन-कौन से स्कूलों को शासन द्वारा सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं? ऐसे सभी आदेशों की छायाप्रति प्रदाय करें एवं यह भी बताएं टीकमगढ़ जिले जो शासन द्वारा सी.एम. राईज़ स्कूल स्वीकृत किए गए उसमें प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी, समस्त स्टाफ एवं अन्य कब से पदस्थ हैं? कृपया उनका सम्पूर्ण नाम, पद, पता सहित यह भी बताएं कि वह विद्यालय में कौन-कौन विषय/संकाय पढ़ाते हैं? इन विद्यालयों में अलग से कौन-कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है? प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के सी.एम. राइज स्कूलों के भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब स्वीकृत की जा चुकी है? किस अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में किस ठेकेदार को किस दर पर कार्य कराने कुल कितनी राशि से कार्य दिया गया है? कृपया इसकी डिजाईन, ड्राईंग की छायाप्रति प्रदाय कर यह भी बताएं कि संबंधित ठेकेदार को प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना भुगतान किया गया है? कितना-कितना कार्य स्थल पर प्रश्न दिनांक तक हुआ है? सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताए एवं यह भी बताएं कि सी.एम. राइज़ के प्राचार्यों को स्वीकृत दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि विद्यालयों के किस-किस कार्य प्रयोजनार्थ भेजी गई है और कितनी-कितनी राशि व्यय की है? प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि इनके पास शेष है? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि सम्पूर्ण टीकमगढ़ जिले में स्कूलों के लिए भवन राशि स्वीकृत कर दी जावेगी तो कब तक? प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां के लिए भवन राशि स्वीकृत है और कितनी-कितनी? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि कब तक स्वीकृत राशि से भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर कब तक पूर्ण भवन बनवाकर छात्र-छात्राओं के हित में भवन हस्तांतरित कर दिए जावेंगे। कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन टीकमगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र जतारा अंतर्गत माध्यमिक शाला कमलनगर के लिए वर्ष 2010-11 में रूपये 8.18 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, निर्माण एजेंसी को प्रदाय राशि रूपये 3,97,600.00 का वसूली प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से रूपये 2,02,025.00 की वसूली हो गई है। माध्यमिक शाला तगैडी के लिए वर्ष 2014-15 में रूपये 14.94 लाख से भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका छत स्तर तक कार्य रूका हुआ है। निर्माण एजेंसी पर राशि रूपये 7,27,625.00 की वसूली का प्रकरण लंबित है। वर्तमान में विभागीय पूंजीगत सूचकांक सीमा शेष नहीं है। अतः नवीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। आदेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर एवं शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। डिजाईन ड्राइंग की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार पर एवं शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पॉच पर है। (घ) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार।