मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र
रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019
[मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 के स्थगित प्रश्न]
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शास.
जिला चिकित्सालय
बुरहानपुर
में स्वीकृत
पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( *क्र. 1699 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है एवं कितने पद रिक्त हैं? उक्त पदों पर नियमित एवं संविदा के कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में डॉक्टर के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी? (ग) वर्तमान में पदस्थ डॉक्टर किस-किस विभाग में कार्यरत हैं एवं उनका कार्य का समय क्या है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में विशेषज्ञों के 22 पद स्वीकृत एवं 14 पद रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारी के 15 पद स्वीकृत एवं 01 पद रिक्त है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है।
जिला चिकित्सालय मुरैना में सामग्री क्रय में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( *क्र. 2161 ) श्री रघुराज सिंह कंषाना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय मुरैना में विगत तीन वर्षों में मशीनरी, वाटर कूलर, आर.ओ. तथा कूलर पंखों की मरम्मत पर कितना व्यय किया गया है? (ख) कितने नवीन कूलर, पंखे, वाटर कूलर, आर.ओ. मशीनों को क्रय किया गया है? इन पर किस मद से कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या प्रतिवर्ष मरम्मत के नाम पर हजारों रूपये व्यय किया जाता है फिर भी वार्डों में मरीजों के लिये कोई सुविधा नहीं है? (घ) क्या अनियमितता पूर्वक किये गये व्यय की समिति बनाई जाकर जाँच कराई जाकर दोषियों से राशि की वसूली की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं, उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवैधानिक कार्यों की शिकायत पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
3. ( *क्र. 1382 ) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नगर परिषद कानड़ जिला आगर मालवा में अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कानड़ के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यों की शिकायत मय साक्ष्य एवं बिन्दुवार दिनांक 07.05.2019 को माननीय पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को की गई है? क्या उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? (ख) यदि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तो क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में दिनांक 13.05.2019 को प्राप्त हुई है, जिसे आवक क्रमांक आर 01- एम/19 पर दर्ज कर पत्र दिनांक 10.06.2019 द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु भेजा गया है। शिकायत में वर्णित आक्षेपों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। (ख) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को विभाग द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षणोंपरांत तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
कन्नौद/खातेगांव में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( *क्र. 2238 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खातेगांव में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में वहां कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? क्या PHC कन्नौद में वर्तमान में कोई महिला चिकित्सक पदस्थ है? यदि हाँ, तो नाम बताएं। (ख) खातेगांव नगर की लगभग 30000 आबादी एवं आस-पास के लगभग 100 गावों की जनता के ईलाज के लिये क्या मात्र 2 डॉक्टर अस्पताल में वर्तमान में पदस्थ हैं? (ग) क्या मात्र 2 डॉक्टरों के कारण BMO एवं OPD का कार्य खातेगांव में लगातार प्रभावित हो रहा है? क्या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को समय पर ईलाज नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस अव्यवस्था की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को है? (घ) यदि हाँ, तो खातेगांव में अन्य चिकित्सकों की पोस्टिंग एवं कन्नौद में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कब तक संभव हो सकेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं, 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं। जी नहीं। (ख) जी हाँ। पदस्थ चिकित्सक एवं पदस्थ सहायक स्टॉफ द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं। (ग) जी नहीं, खातेगांव में पदस्थ 02 चिकित्सकों एवं पदस्थ स्टॉफ के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शीघ्र ही बंधपत्र के अनुक्रम में पी.जी. डिग्री/डिप्लोमाधारी बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है जिसमें विशेषज्ञ संवर्ग की रिक्ति प्रदर्शित की जावेगी, चिकित्सक द्वारा चयन किए जाने पर पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
सीधी भर्ती में प्रतिभागियों की आयु सीमा में परिवर्तन
[सामान्य प्रशासन]
5. ( *क्र. 1905 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में हाल ही में परिवर्तन किया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो यह परिवर्तन क्यों किया गया? इस परिवर्तन उपरांत अब प्रतियोगियों की अधिकतम आयु कितनी होगी एवं परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के बाहर के एवं प्रदेश में निवासरत प्रतियोगियों की आयु कितनी थी? क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भर्ती हेतु लागू आयु सीमा फार्मूले का अध्ययन किया गया था? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रदेश के युवाओं को भर्ती हेतु आयु में किये गये इस परिवर्तन का प्रदेश के युवाओं पर पड़ने वाले दुष्परिणाम का अध्ययन प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया था? क्या सरकार के संज्ञान में यह है कि सीधी भर्ती में आयु संबंधी इस परिवर्तन के लागू होने से प्रदेश के लगभग 4.50 लाख प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जावेंगे? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रदेश के युवाओं के साथ होने जा रहे इस अन्याय को रोकने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तरह म.प्र. में लागू कर भर्ती कानूनों का अध्ययन कर इस निर्धारित अधिकतम आयु सीमा बंधन में परिवर्तन करेगा, जिससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख युवा इससे वंचित न हो पायें? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 7.3.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आयु सीमा के संशोधित निर्देश दिनांक 4 जुलाई, 2019 द्वारा जारी कर दिए गए हैं जिसके अनुसार खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है। परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के बाहर के प्रतियोगियों के लिए 28 वर्ष एवं प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लिए 40 वर्ष थी। छत्तीसगढ़ एवं गुजरात से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हटा नगर में संचालित चिकित्सालयों में पदपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( *क्र. 172 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के हटा नगर में स्वास्थ्य केन्द्र हटा को सिविल अस्पताल का दर्जा कब मिला था? आदेश की छायाप्रति व साथ ही पद संरचना की रिक्त व भरे पद संबंधी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जनता व जनप्रतिनिधियों की विशेष मांग के आधार पर महिला व शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना कब तक की जावेगी तथा सिविल अस्पताल भवन निर्माण व सिविल अस्पताल की समस्त सुविधायें कब तक हटा नगर व क्षेत्रीय जनता को प्राप्त हो सकेंगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य हटा का 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हटा में उन्नयन आदेश क्रमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 9.9.2008 के द्वारा किया गया तत्पश्चात विशेषज्ञों/चिकित्सकों के पदों के iquvkZoaVu आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2011 द्वारा स्वीकृति संशोधित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं वर्तमान में पद स्वीकृति व भरे पदों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है, परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी होने से विशेषज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। शीघ्र ही स्नातकोत्तर पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग का आयोजन किया जावेगा एवं सिविल अस्पताल हटा में पद रिक्तता प्रदर्शित की जावेगी। हाल ही में एक स्नातक बंधपत्र चिकित्सक डॉ. खुशबू जैन, की पदस्थापना आदेश दिनांक 22.6.2019 के द्वारा की गई है। भवन निर्माण के संदर्भ में दिनांक 16.4.2018 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं भवन निर्माण हेतु परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मापदण्ड अनुसार समस्त सुविधाएं प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों की पदोन्नति
[सामान्य प्रशासन]
7. ( *क्र. 12 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगायी गयी है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह रोक सिर्फ आरक्षित श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पर ही लगायी गयी है? (ग) क्या शासन तृतीय/चतुर्थ कर्मचारियों के ऐसे पद जिन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति से ही भरे जाना है एवं जहां सिर्फ सामान्य श्रेणी के ही उम्मीदवार हैं, की पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं तथापि मान. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा दिनांक 30.4.2016 को पारित आदेश अनुसार म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के कतिपय प्रावधानों को अवैधानिक घोषित किए जाने के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किए जाने पर दिनांक 12.5.2016 द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश दिए जाने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वत्वों का अनियमित भुगतान
[सहकारिता]
8. ( *क्र. 1929 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेवानिवृत्त संयुक्त पंजीयक श्री वी.पी. मारण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने की शासन के द्वारा अनुमति दी गई थी? आदेश क्रमांक व दिनांक बतावें। (ख) शासन द्वारा चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाने एवं माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने के कारण क्या इन्हें निलंबित किया गया था? यदि नहीं, किया गया तो क्यों एवं इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या श्री वी.पी. मारण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष लोकायुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सेवानिवृत्ति के समय विचाराधीन था? यदि हाँ, तो ऐसी दशा में उनके सभी सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट आदि का भुगतान किस प्रकार कर दिया गया है? जबकि अनेकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का स्वत्वों का लाभ इस कारण नहीं दिया गया है कि उनके विरूद्ध विभागीय जाँच अथवा न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों तथा क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) तत्कालीन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इंदौर श्री व्ही.पी. मारण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 26/2006 एवं 28/2006 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति दी गयी थी। आदेश क्रमांक फा.क्र. 8/68/11 पंजी क्र. 711/11/21-क (अभि.) दिनांक 28.01.2012 एवं फा.क्र. 8/67/11/पंजी क्र.979/11/21-क (अभि.) दिनांक 28.1.2012 (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) में उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अंतर्गत नियमानुसार सेवानिवृत्ति के स्वत्वों का भुगतान किया जाता है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सेवा बीमा-सह बचत योजना के अंशदान राशि में वृद्धि
[वित्त]
9. ( *क्र. 463 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वर्ष 2003 से वेतन से प्रतिमाह बीमा-सह बचत योजना-2003 में अंशदान की कटौत्री की जाती है? (ख) क्या प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बीमा राशि मात्र क्रमशः 750000/500000/250000/ 125000 है? क्या योजना में प्रति दस वर्ष उपरांत बीमा राशि एवं अंशदान राशि की समीक्षा कर उसकी वृद्धि किए जाने की योजना है? (ग) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारियों को वर्ष 2003 के बाद छठवॉ एवं सातवां वेतनमान प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वेतनवृद्धि के अनुपात में बीमा राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता नहीं है? यदि है, तो मध्यप्रदेश शासकीय सेवा बीमा-सह बचत योजना में बीमा राशि एवं अंशदान राशि में वृद्धि कब तक की जावेगी।
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी को क्रमश: 7,50,000/-, 5,00,000/-, 2,50,000/-, 1,25,000/- बीमा राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत योजना में अंशदान की राशि तथा बचत निधि पर ब्याज की दर का पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान है। (ग) योजनान्तर्गत वेतनमान एवं वेतनवृद्धि राशि के अनुपात में वृद्धि किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अलीराजपुर/जोबट में दीपक फाउंडेशन को दिये गये कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 2350 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 215, दि. 18-07-2016 के (क) उत्तर में वर्णित निश्चेतना, स्त्री रोग तथा शिशु रोग विशेषज्ञों, सोनोग्राफी के लिये दीपक फाउंडेशन वडोदरा गुजरात को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? कितनी राशि लंबित है? अलीराजपुर एवं जोबट में इन पदों पर पदस्थ चिकित्सकों के नाम, पदनाम, डिग्री, पदस्थ अवधि, वेतन प्रदाय की माहवार जानकारी देवें। (ख) सोनोग्राफी की माहवार जानकारी सोनोग्राफीकर्ता के नाम डिग्री सहित अलीराजपुर एवं जोबट के संदर्भ में पृथक-पृथक देवें। क्या सोनोग्राफीकर्ता विभाग के थे या दीपक फाउंडेशन के? इस मद में कितना भुगतान हुआ/लंबित है? (ग) प्र.क्र. 215, दि. 18-07-2016 के परिशिष्ट में वर्णित नियम एवं शर्तों के क्रमांक-4 में दर्शाये गये फायनेंशियल ऑडिट की वर्षवार प्रमाणित प्रतियां देवें। इन ऑडिट को कराने के लिये विभाग ने किन-किन को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया? (घ) इस संस्था को चयनित करने की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति देवें। इसका विज्ञापन कब निकाला गया? अखबारों की छायप्रतियां देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दीपक फाउंडेशन वडोदरा गुजरात को कोई भुगतान नहीं किया जाना है। कोई राशि लंबित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। सोनोग्राफीकर्ता विभाग के थे। उक्त मद में कोई भुगतान नहीं हुआ एवं न ही कोई राशि लंबित है। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर समस्त भुगतानों का ऑडिट करवाया जाता है, जिसमें दीपक फाउंडेशन को भुगतान की गई राशि का ऑडिट भी सम्मिलित है। दीपक फाउंडेशन का अलग से ऑडिट नहीं करवाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अलीराजपुर जिले की सीमॉक संस्थाओं को क्रियाशील करने के उद्देश्य से दीपक फाउंडेशन संस्था वडोदरा गुजरात द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति की स्वीकृति उपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दीपक फाउंडेशन वडोदरा, गुजरात के साथ अनुबंध किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवनिर्मित निवाड़ी जिले में जिला अस्पताल की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 332 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत 01 अक्टूबर, 2018 को नवीन सृजित जिला निवाड़ी में जिला अस्पताल की स्थापना हेतु विभिन्न पदों के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो इनमें से किन-किन पदों की स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं किन-किन पदों की स्वीकृति जारी होना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला अस्पताल निवाड़ी के भवन निर्माण हेतु क्या भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भूमि का चयन किया जावेगा। (ग) नवीन जिला निवाड़ी में जिला अस्पताल कब तक प्रारंभ हो सकेगा? जिला अस्पताल खोले जाने के लिये अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी? (घ) क्या जिला निवाड़ी में झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि नहीं, तो झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की अधिकता को देखते हुए क्या शासन द्वारा कोई पहल की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में समयावधि बताना संभव नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में। (घ) जी नहीं। जिला चिकित्सालय स्तर पर ट्रामा सेन्टर खोलने का प्रावधान है इसलिये शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( *क्र. 699 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत वर्ष 2017 में ग्राम अतरैला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर का उन्नयन सिविल अस्पताल के रुप में किये जाने संबंधी घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि 02 वर्ष व्यतीत हो जाने तथा उक्त अस्पताल के उन्नयन का आदेश जारी हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं? (ख) विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत लगभग 100 पंचायतों के ग्रामीण जन उपचार हेतु सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचते हैं, किंतु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में उनको जिला रीवा मुख्यालय के लिये भेज दिया जाता है। कब तक उक्त अस्पताल का सुचारु संचालन सिविल अस्पताल के रुप में किया जा सकेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर को सिविल अस्पताल में संस्था उन्नयन के लिए आदेश दिनांक 03.01.2019 को जारी किये जाकर इसके निर्माण की निविदा आमंत्रित कर निविदा दिनांक 26.06.2019 स्वीकृत हो चुकी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर में आवश्यक चिकित्सीय सेवायें ग्रामीणजन को दी जा रही है, केवल गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को ही रीवा अस्पताल में रेफर किया जाता है। उक्त अस्पताल के भवन निर्माण की अवधि 2 वर्ष लक्षित है, भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत सुचारू संचालन सिविल अस्पताल के रूप में हो सकेगा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भोपाल संभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
13. ( *क्र. 2060 ) श्री विष्णु खत्री : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 जून, 2019 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) भोपाल संभाग में अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण सहित बतायें एवं इन लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (ग) 15 जून, 2019 की स्थिति में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों प्रकरणवार कारण बतायें?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खातों में जमा राशि
[वित्त]
14. ( *क्र. 2137 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 10.03.19 को वित्तीय प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? क्या उक्त निर्देशों में कंडिका 1.1 (III) में स्पष्ट निर्देश जारी कर समस्त विभागों को निर्देशित किया गया था कि 2 मार्च, 2019 तक पी.डी. खाते के डिपॉजिट में जमा शासकीय राशि को शासन के खाते में जमा कर दी जाये? (ख) क्या समस्त शासकीय संस्थाओं/उपक्रमों आदि के बैंक खातों में जमा राशि भी 31 मार्च, 2019 तक कोषालयों के विशेष खातों में जमा करने संबंधी निर्देश दिये गये थे? (ग) क्या मछुआ कल्याण बोर्ड म.प्र. शासन भोपाल के बैंक खाते में उपरोक्त निर्देशों के बाद भी विभिन्न जिलों को प्रदाय राशि का संचालक मत्स्योद्योग के मौखिक निर्देश पर अधिकृत किया गया था? (घ) यदि नहीं, तो संचालक मत्स्योद्योग के मौखिक निर्देश पर करोड़ों रूपयों की शासकीय राशि मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में छुपा कर रखी गई के संबंध में की गई अनियमितता की जाँच शासन करायेगा एवं दोषियों को दण्डित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, अव्ययित राशि को 25 मार्च, 2019 तक जमा कराया जाना था। (ख) आदेश दिनांक 10 मार्च, 2019 की कंडिका-3 (i) में उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन के अनेक संस्थानों, उपक्रमों आदि द्वारा बैंक खातों में काफी अधिक राशि रखी गई है। ऐसी राशियों को दिनांक 31.03.2019 तक जमा करने के निर्देश जारी किये गये थे। (ग) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ने पत्र क्रमांक 1035/1167/2019/छत्तीस भोपाल दिनांक 06.07.2019 से जानकारी दी है कि उक्त निर्देशों के पश्चात विभिन्न जिलों को प्रदाय राशि मछुआ कल्याण बोर्ड म.प्र. शासन के बैंक खाते में जमा करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है। (घ) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ने पत्र क्रमांक 1035/1167/2019/छत्तीस भोपाल दिनांक 06.07.2019 द्वारा जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि पी.डी. खाते में जमा थी एवं उक्त राशि से संबंधित निर्माण कार्य प्रचलन में होने से राशि रूपये 78.59 लाख जिला अधिकारियों द्वारा कोषालय के माध्यम से म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा करायी गई है। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत विभाग को जाँचकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जावरा नगर अंतर्गत संचालित शहरी/ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्र
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( *क्र. 982 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2016 को निर्णय कर वित्त विभाग के पत्र क्र. 151/आर.एच.एच.109/बी/6/16 दिनांक 25.06.2016 के अनुक्रम में बजट सहित उप स्वा. केन्द्रों को प्रारंभ करने हेतु अनुमोदित किया गया था? (ख) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर शहरी केन्द्र एवं पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम (1) उम्मेदपुरा (2) चिपिया (3) सुजापुर एवं जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम (1) झालवा (2) बहादुरपुर (3) मोरिया एवं (4) ग्राम बिनोली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ग) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में शहरी एवं ग्रामीण केन्द्रों को कब-कब एवं कहाँ-कहाँ, किन स्थान के भवनों में इन्हें संचालित किया जा रहा है? उक्त शहरी एवं ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन पदस्थ होकर कार्यरत है? (घ) प्रारंभ किये गये शहरी एवं ग्रामीण उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन स्थानों के किन-किन भवनों में संचालित होकर प्रारंभ किये जाने से लेकर प्रश्न दिनांक तक इन्हें संचालित किये जाने हेतु वर्षवार, केन्द्रवार कितना-कितना बजट प्राप्त होकर, प्राप्त बजट से वर्षवार क्या व्यय हुआ, कार्य एवं मरीजों की संख्या सहित स्पष्ट जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
उज्जैन जिलांतर्गत शासकीय अस्पतालों में सामग्री क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( *क्र. 1551 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में दिनांक 01.04.2017 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार, अस्पतालवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री किस-किस फर्म से किस नियम के अंतर्गत कितनी-कितनी दर पर खरीदी की गई? (ग) क्रय की गई सामग्री का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया? फर्मवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (घ) प्रश्नांश (क) के सदंर्भ में उल्लेखित स्थान एवं समयानुसार क्या उक्त सभी सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रघवी जाति को प्रमाण-पत्र का वितरण
[सामान्य प्रशासन]
17. ( *क्र. 2393 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छिन्दवाड़ा के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में रघवी जाति बहुत तादात में निवासरत होने के बाद भी रघवी जाति के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांकित क्षेत्र में रघवी जाति के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु कलेक्टर मान. मंत्री एवं मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे गये, किन्तु आज तक कोई निर्देश या समाधान क्यों नहीं किया गया है व कब किया जावेगा? (ग) पोर्टल से रघवी जाति का कालम क्यों हटा दिया गया है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) राघवी जाति पोर्टल पर अपलोड है। इस जाति के प्रमाण-पत्र बनाए जा रहे हैं।
गेहूँ एवं उड़द खरीदी में अनियमितता की जाँच
[सहकारिता]
18. ( *क्र. 2277 ) श्री राकेश गिरि : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में शासन द्वारा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में गेहूँ एवं उड़द खरीदी का कार्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों के द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना गेहूँ/उड़द समितियों द्वारा खरीदा गया? समितिवार मात्रा एवं भुगतान की गई राशि सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवां के द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने कृषकों का कितना गेहूँ/उड़द (मात्रा सहित) खरीदा गया? (ग) क्या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवां पर गेहूँ खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या समिति प्रबंधकों/सहायक समिति प्रबंधकों द्वारा फर्जी तरीके से किसानों को जानकारी के बिना उनके नाम से पंजीयन कराकर गेहूँ डाला गया है एवं भुगतान की राशि बैंक प्रबंधकों से मिलीभगत कर हड़प ली गई है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, है तो उक्त समितियों द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में की गई गेहूँ खरीदी एवं भावांतर योजना के तहत की गई उड़द खरीदी की क्या गहन जाँच कराई जावेगी एवं दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2018-19 में गेहूँ एवं उड़द तथा वर्ष 2019-20 में गेहूँ खरीदी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भावान्तर योजना अंतर्गत उड़द की खरीदी नहीं किये जाने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा में चिकित्सकों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 2290 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? विशेषज्ञतावार बतावें। (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारियों के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? पदवार बतावें। कितने भरे, कितने रिक्त हैं? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त चिकित्सकों के पद कब तक भरे जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत् है, परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से विशेषज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत समस्त 03 पद भरे हुए हैं।
ग्वालियर जिलांतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( *क्र. 1527 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में विगत 3 वर्षों में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, उन्नयन किये? स्थानवार बतावें तथा इन केन्द्रों की स्थिति कैसी है? (ख) क्या ग्राम बेहट के उप स्वास्थ्य केन्द्र को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शासन द्वारा उन्नयन किया था? यदि हाँ, तो भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु जो राशि आवंटित की गई थी? उस राशि का कितना उपयोग हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2017-18 में कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हुये थे? कितनी राशि आवंटित की, कितनी व्यय की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) ग्वालियर जिले में विगत 3 वर्षों में सिविल अस्पताल हजीरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहट एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दीनदयाल नगर एवं लक्ष्मीगंज स्वीकृत किये गये हैं। उक्त संस्थाओं में भवनों की स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया के भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( *क्र. 2316 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहरी 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया कब स्वीकृत किया गया था? स्वीकृति दिनांक, कितने चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग स्टॉफ एवं अन्य वर्ग के कर्मचारी की स्वीकृति पद सहित/वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी देवें। (ख) शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया के भवन की लागत, स्वीकृत कार्य विवरण सहित/कार्य एजेन्सी का नाम, कार्य पूर्ण करने की समयावधि सहित जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य की स्थिति, कार्य एजेन्सी को देय भुगतान, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी देवें। (घ) भवन निर्माण कार्य में उपयोग किये जा रहे रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया एवं कार्य की गुणवत्ता की जाँच किन-किन लैबों से कब-कब की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दिनांक 07.02.2018 को स्वीकृत हुआ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लागत राशि रूपये 4,42,82,781/- है, स्वीकृत कार्य में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द भवन एवं 1 एफ, 2 जी एवं 2 एच टाईप आवासगृह का निर्माण कार्य सम्मिलित है, कार्य एजेन्सी (ठेकेदार) मेसर्स मोहम्मद अख्तर, भोपाल है, कार्य पूर्ण करने के कार्यादेश अनुसार समयावधि 18 माह वर्षाकाल सहित है। (ग) भवन का नींव स्तर का कार्य प्रगति पर है। आज दिनांक तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सैम्पल NABL से अनुमोदित प्रयोगशाला मार्शल टेस्ट लैब प्रा.लि. शाखा भोपाल से कराये गये हैं। पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। फील्ड टेस्ट विभाग के इंजीनियरों द्वारा भी किया गया है। सीमेन्ट एवं सरिया की कम्पनी द्वारा प्रेषित टेस्ट रिर्पोट भी प्राप्त की गई है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानांनतरण
[सहकारिता]
22. ( *क्र. 1498 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में घोषित आदर्श आचार संहिता दिनांक 10.03.2019 के पश्चात् उपायुक्त सहकारिता सतना द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानान्तरण जिला सहाकरी बैंक मर्यादित सतना की वसूल अधिकारी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक मर्यादित सतना के प्रभारी महा प्रबंधक एवं विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के प्रशासक/अधिकृत अधिकारी का परिवर्तन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया है? (ख) क्या सेवा सहकारी समिति सज्जनपुर एवं सेवा मनकहरी समिति प्रबंधक के निलंबन की कार्यवाही उपायुक्त सहकारिता सतना के निर्देश पर की गयी है? (ग) यदि प्रश्नांश (क), (ख) सही है तो नियम विरुद्ध उपरोक्त आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कब तक एवं क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया गया अपितु प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अपने कार्य के अतिरिक्त उन्हें प्रश्नांकित कार्य सौंपा गया। (ख) जी हाँ। (ग) उप आयुक्त सहकारिता, जिला सतना द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था हेतु आदेश किए जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सामग्रियों की सप्लाई
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( *क्र. 1919 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से दिसम्बर 2018 में यश इंटरप्राईजेस और गणेश ट्रेडर्स को किस सामग्री की सप्लाई का ठेका दिया गया? (ख) इन फर्मों द्वारा क्या-क्या सामग्री किस दर में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या विगत दो वर्ष में स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सप्लाई की गई दवा, खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री की सप्लाई में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शिवपुरी की खाद्य सामग्री हेतु ऑन लाइन निविदा में यश इन्टरप्राइजेज और गणेश ट्रेडर्स की दरें स्वीकृत हुईं हैं। सप्लाई की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत दरों के अनुसार संबंधित फर्मों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर जो सामग्री सप्लाई की गई है उसकी सूची उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) विगत दो वर्ष में स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सप्लाई की गई दवा, खाद्य, सामग्री एवं अन्य की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कॉलेज को विस्तारित किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
24. ( *क्र. 1851 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थानों में कितनी संस्थाएं पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं? इन पी.पी.पी. मोड में संचालित संस्थानों की आई.एम.सी. को आज दिनांक तक भारत शासन से कब-कब और कितनी राशि प्रदत्त की गई है? इन पी.पी.पी. मोड में संचालित आई.एम.सी. के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की जानकारी उपलब्ध करावें। पी.पी.पी. मोड में संचालित शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थानों की आई.एम.सी. को भारत शासन द्वारा प्रदत्त राशि के विरूद्ध किस-किस कार्य में व्यय किया गया है? व्यय की जानकारी पृथक-पृथक कार्यवार एवं व्यय की गई राशि के बिल/वाउचर के विवरण सहित उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सिवनी की बाउण्ड्रीवॉल को तोड़कर उक्त स्थान में अस्थाई गेट बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त्ा स्थल पर क्रांकीट का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या वह स्थल खेल मैदान का हिस्सा है? क्या पॉलीटेक्निक कालेज के खेल मैदान को गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या सिवनी जिला मुख्यालय में संचालित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय को स्नातक यांत्रिकीय महाविद्यालय में विस्तारित करने का प्रस्ताव शासन/विभाग स्तर पर लंबित/प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग स्तर क्या कार्यवाही की जा रही है? तत्संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/नागरिकों द्वारा कोई ज्ञापन/पत्र जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख/शासन को लिखा गया है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग स्तर क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सिवनी में कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? यदि पूर्ण हो गया है तो छात्रावास आरंभ कब तक किया जावेगा? छात्रावास के आरंभ न होने के क्या कारण हैं? इसे आरंभ न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) म.प्र. 74 आई.टी.आई. पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं। इन आई.टी.आई. की इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी (आई.एम.सी.) को भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। आई.एम.सी. के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। व्यय की गई राशि का मदवार बिल वॉउचर सहित विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विधान सभा/लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान चुनाव वाहनों की पार्किंग की सुविधा हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवॉल में अतिआवश्यक अस्थाई बदलाव किये गये हैं। उक्त बाउण्ड्रीवॉल खेल मैदान की सुरक्षा दीवार है। खेल मैदान को किसी भी गतिविधि के लिए जिला प्रशासन की अनुमति से दिया जाता है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (घ) जी हाँ। कन्या छात्रावास के चार दिवारी में सुरक्षा हेतु कटीले तार लगाने का कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा लंबित है। ट्यूबवेल में पानी का अभाव है, संस्था द्वारा निर्माण एजेंसी व नगर पालिका सिवनी को वैकल्पिक जल स्त्रोत हेतु पत्राचार किया जा रहा है। कमियों की पूर्ति उपरान्त छात्रावास प्रारंभ किया जावेगा।
अपेक्स बैंक के पदाधिकारियों पर लोकायुक्त के लंबित प्रकरण
[सहकारिता]
25. ( *क्र. 2143 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से 2018 तक अपेक्स बैंक भोपाल के पदाधिकारियों पर किस-किस कारण से लोकायुक्त ने किस-किस धारा अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये? दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहित समस्त प्रकरण की नामजद जानकारी दिनांकवार उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त प्रकरणों में कब-कब, किस-किस व्यक्ति पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? क्या चालान पेश करके संबंधित व्यक्तियों को निलंबित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? यदि नहीं, तो क्यों? समस्त जानकारी नामजद दिनांकवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अंतर्गत क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी अनुसार दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि गोपनीयता के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक स्तर से की गई कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी अनुसार निरंक है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
धार
में शासकीय
इंजीनियरिंग कॉलेज
की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
1. ( क्र. 40 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अ.ज.जा. बाहुल्य धार जिले में जिला मुख्यालय पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किये जाने संबंधित प्रकरण शासन स्तर पर प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन की वित्तीय स्वीकृति किन कारणों से लंबित चल रही है तथा वर्तमान में प्रकरण किस स्तर पर किन कारणों से लंबित है? (ग) यदि नहीं, तो जिला प्रशासन द्वारा धार इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु भूमि का आवंटन तथा लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा धार इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग की निविदा स्वीकृत कर ठेकेदार की नियुक्ति किस आधार पर कर दी गई थी? (घ) क्या इस वित्तीय वर्ष में इस इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रारंभ कर छात्रों को प्रवेश दिये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) एवं (ख) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी थी। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति निरस्त किये जाने के कारण महाविद्यालय की स्थापना रूसा परियोजना के अंतर्गत नहीं हो सकी है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं।
अनुग्रह राशि की स्वीकृति
[सामान्य प्रशासन]
2. ( क्र. 58 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है? (ख) क्या प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव 2018 एवं लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शासकीय सेवकों के आकस्मिक निधन की घटनायें हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो ऐसे शासकीय सेवकों के उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में 15-15 लाख रूपये जमा किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रकरण में तारीखवार बैंक खातों में राशि जमा करने की जानकारी देवें। यदि नहीं, जमा किये गये है तो कारण बतावें। इसके लिये कौन जवाबदार है?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2014-EPS दिनांक 25-04-2014 द्वारा निर्वाचन डयूटी पर मृत कर्मचारियों को रूपये 10 लाख अनुग्रह राशि देने के निर्देश थे, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2019-EPS दिनांक 10-04-2019 द्वारा रूपये 15 लाख किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान मृत 13 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 10-10 लाख के भुगतान तथा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मृत 08 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 15-15 लाख के भुगतान की स्वीकृति जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। मृत कर्मचारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) चूंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। अत: स्वीकृत राशि संबंधित के खाते में जमा कराए जाने की जानकारी संबंधित जिलों से संकलित की जा रही है।
शासकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 190 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरौद-नागदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय चिकित्सालय व उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? उनमें कितने चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? पदवार, चिकित्सालयवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) खाचरौद-नागदा शहर के शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिक्त पदों की पूर्ति हेतु डॉक्टरों की नई नियुक्ति हेतु आवेदन तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रस्ताव दिए गए थे? यदि हाँ, तो दिए गए प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। डॉ. संदीप कुमार नाहटा, चिकित्सा अधिकारी जिला आगर-मालवा को स्वैच्छिक स्थानांतरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाचरौद पदस्थ किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लेकिन शासन आदेश क्रमांक 3741/3397/2016/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा लोक सेवा से चयनित चिकित्सक डॉ. संदीप नाहटा की सेवायें निरस्त की गई थी। सेवा से बहाल करने संबंधी प्रकरण प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 336 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ग्राम पुछीकरगुंवा में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कितने पदों की स्थापना कर दी गई है? (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुछीकरगुंवा के भवन निर्माण के लिये प्रक्रिया कहाँ लंबित है? लंबित रहने का कारण बतावें कब तक भवन निर्माण की टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ कर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पुछीकरगुंवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दिनांक 03.01.2019 को स्वीकृति जारी की गई है। संस्था में कुल 07 पद स्वीकृत किये गये है। पदों की पदस्थापना भवन निर्माण उपरांत होगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पुछीकरगुंवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण निविदा हेतु दिनांक 27.06.2019 को स्वीकृत हो चुकी है, भूमि आवंटन उपरांत शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 395 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में ''आयुष्मान भारत'' योजना के अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये है? जिलेवार सूची दें। (ख) उक्त योजना के अंतर्गत किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों के कार्ड बन सकते है पात्रता की शर्तें क्या-क्या है? रायसेन जिले में कार्ड बनवाने की क्या-क्या व्यवस्था है? (ग) ''आयुष्मान भारत योजना'' में लाभ इलाज करवाने हेतु हितग्राहियों को क्या-क्या करना पड़ता है? (घ) उक्त योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले में कितने मरीजों को लाभ मिला विकासखण्डवार सूची दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शासकीय एवं आशासकीय चिन्हित चिकित्सालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है एवं पैकेजेस की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) SECC सर्वे 2011 में श्रेणी D1 से D7 तक (D6 का छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक एवं संबल योजना में शामिल परिवार के सदस्यों के कार्ड बन सकते है। शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत आयुष्मान मित्र द्वारा निःशुल्क एवं लगभग 120 कॉमन सर्विस सेन्टर में रूपये 30/- शुल्क अदा कर कार्ड बनवाए जा सकते हैं। (ग) आयुष्मान का कार्ड होने पर चिकित्सालय में दिखाने पर भर्ती होने पर लाभ मिलता है। कार्ड न होने पर परिवार समग्र आई.डी. एवं एक फोटो आई.डी. दिखाकर आयुष्मान मित्र द्वारा कार्ड बनाया जाता है। (घ) 3942 मरीजों को योजना का लाभ मिला है। विकासखंडवार सूची दी जाना संभव नहीं हैं।
सांसद/विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
6. ( क्र. 396 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांसद-विधायक से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही तथा उनके जवाब देने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ख) 1 जनवरी 18 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कलेक्टर, C.E.O जिला पंचायत, वन मंडल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, R.E.S. को कब-कब प्राप्त हुए? उनके जवाब कब-कब दिये? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही/जाँच कब तक की जायेगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन हो रहा है। (ख) 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर/CEO जिला पंचायत रायसेन को 162, वनमण्डलाधिकारी रायसेन को 05, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायसेन को 79 एवं RES रायसेन को 05 पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 251 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शाई गई है। (घ) पत्रों का निराकरण करना एक सतत् कार्य प्रक्रिया है, जिसकी निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।
जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 462 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अविकसित जिलों के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने हेतु कोई योजना वर्तमान में प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो, इस हेतु जिले व जिला अस्पताल के चयन हेतु किस प्रकार के मापदण्डों का निर्धारण किया गया है? योजना का संक्षिप्त में विवरण देवें। (ग) धार जिला स्थित भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी तथा यह चिकित्सालय कितने बिस्तर का है एवं इस चिकित्सालय में प्रतिमाह कितनी ओ.पी.डी. व ऑपरेशन होते है? (घ) धार जिला भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) में वर्तमान में कौन-कौन सी बीमारियों के ईलाज हेतु क्या-क्या सुविधाएं व कौन-कौन से उपकरण हैं? (ङ) क्या धार जिला भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस केन्द्र प्रवर्तित योजना में सम्मिलित होने की योग्यता रखता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में योजना की प्रगति से अवगत करवाये? यदि नहीं, तो क्या-क्या कमियां है तथा उनकी पूर्ति हेतु क्या कोई कार्ययोजना प्रचलित है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के फेस 01 के अन्तर्गत जिला अस्पताल का उन्नयन कर 100 एम.बी.बी.एस. सीट्स हेतु मापदण्ड इस प्रकार हैः- 1. न्यूनतम 200 बिस्तरीय अस्पताल में (05 एकड़ भूमि) आवेदन हेतु व मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ होने के लिये 300 बिस्तरीय अस्पताल आवश्यक है। 2. इस हेतु 20 एकड़ भूमि जिला चिकित्सालय के 10 कि.मी. की परिधि में आवश्यक है। 3. 03 संसदीय क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालय न होने की स्थिति में। (ग) धार जिला स्थित भोज चिकित्सालय की स्थापना दिनांक 11 नवम्बर 1912 में हुई यह चिकित्सालय 300 बिस्तरीय है एवं प्रतिमाह ओ.पी.डी. 15000-17500 व ऑपरेशन (मेजर+माइनर) 120-130 प्रतिमाह लगभग होते है। (घ) जिला भोज चिकित्सालय धार में वर्तमान में यह सुविधायें व उपकरण उपलब्ध है। ट्रामा सेन्टर, सोनोग्राफी, एम्बुलेन्स वाहन, डिजिटल एक्स-रे सुविधा, डायलिसिस यूनिट, ब्लड-बैंक/प्रयोगशाला, इमरजेन्सी ओपीडी 24 घण्टे, निःशुल्क दवाईयां वितरण केन्द्र, फिजियोथेरापी यूनिट आदि उपलब्ध है इसी प्रकार एक्स-रे मशीन, बी.पी. मशीन इसीजी मशीन, आटो एनेलाइजर, सोनोग्राफी मशीन, वार्मर मल्टीपैरा मॉनिटर, सेन्ट्रल ऑक्सीजन आदि उपकरण। (ङ) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों की भागीदारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( क्र. 464 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर शहर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कितने चिकित्सालय पंजीबद्ध है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या इन्दौर शहर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों की संख्या बेहद कम है? शहर के कई बड़े निजी चिकित्सालयों में इस योजना के अंतर्गत उपचार क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? (ग) अधिक से अधिक निजी चिकित्सालयों में योजना के अंतर्गत उपचार हो सके इसके लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) इन्दौर शहर में 15 शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय सम्बध्द है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निजी चिकित्सालयों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त योजना में सम्बध्द किये जाने की प्रक्रिया की जाती है। (ग) आयुष्मान भारत योजनांतर्गत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद् द्वारा निजी चिकित्सालयों के संचालकों की समय-समय पर बैठक आयोजित कर योजना एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए योजना से सम्बध्द होने हेतु प्रेरित किया जाता है।
आधार कार्ड की गाइड-लाइन
[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]
9. ( क्र. 814 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आधार कार्ड बनाने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की क्या गाइड-लाइन है और कौन सी एजेंसियां इसको बनाने के लिये पात्र है? (ख) पूर्व में TCS और MPASEDC के संयुक्त उपक्रम MPONLINE में आधार कार्ड बनाये जाते थे उसको किस आधार पर हटाया गया जबकि TCS जैसी कंपनी पासपोर्ट बनाने का कार्य कर रही हे। (ग) जिनको आधार कार्ड बनाने के लिये अधिकृत किया गया है, क्या उन्होंने इसके लिये अलग से सेंटर खोल कर इस प्रक्रिया को चालू किया? उनको किन शर्तों पर इस हेतु अधिकृत किया गया? इसका संचालन सही तरीके से हुआ या नहीं, इस बाबद कोई समीक्षा की गई हो तो उसका विवरण देवे। संचालन में खामियां पाने की दशा में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी, विवरण देवें। आधार कार्ड बनाने में न्यूनतम और अधिकतम समय-सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) माननीय सु्प्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09/6/2017 के तहत सभी आधार सेंटरों को शासकीय परिसरों में जो सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं, उन्हें संचालित किये जाने की पात्रता है। विस्तृत विवरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 28 जून, 2017 की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09/6/2017 के तहत राज्य सरकार अपने स्वयं के सक्षम केन्द्रों की स्थापना पूर्वोक्त सरकारी अनुमति से सेंटर की स्थापना की जाती है। अत: इस आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एम.पी.ऑनलाइन के सेंटरों को हटाया, जो कि निजी एवं गैर शासकीय परिसरों में संचालित हो रहे थे। (ग) जिनको आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है उनको आधार कार्ड बनाने के लिये शासकीय परिसर में ही संचालित की जाने की अनुमति जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। आधार कार्ड बनाने के लिये सेंटरों पर बुनियादी सुविधाओं का होना, रेट लिस्ट का चस्पा होना, शासकीय सेवारत/निवृत्त वेरिफायर का होना, निर्धारित शुल्क ही नागरिकों से लेना इन शर्तों पर अधिकृत किया जाता है। आधार कार्ड बनाने के सेंटरों के कार्य के संचालन की समीक्षा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर की जाती है। यदि केन्द्र सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है तो अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार द्वारा बंद करने की प्रक्रिया का प्रावधान है, साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ऑपरेटरों को काली सूची में डालना एवं शास्ति अधिरोपित की जाती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार पंजीयन एवं अपग्रेडेशन होने की न्यूनतम और अधिकतम समय-सीमा 7 से 90 दिन की है।
चिकित्सकों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 889 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पद कितने स्वीकृत है? इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन सी जांचों की सुविधायें उपलबध है? नियमानुसार उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध नहीं है? शेष सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? (ग) क्या पोहरी विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा होने के कारण शासन कोई विशेष स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है? यदि हाँ, तो क्या-क्या व्यवस्थायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘ब‘ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत व रिक्त पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 905 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत है? कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) क्या जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पिछले 4-5 माह में प्रतिमाह करीब 2 हजार सामान्य बीमारियों के मरीज जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव में बी.एम.सी. में रेफर किये जा रहे है? (ग) यदि हाँ, तो विभाग की इस संबंध में क्या कार्य योजना है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोकसेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। गम्भीर बीमारियों के मरीजों को आवश्यक होने पर रेफर किया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय आई.टी.आई. की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
12. ( क्र. 928 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिहोरा में मुख्यालय में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की मांग लंबे समय से युवाओं द्वारा की जा रही है, अभी तक शासकीय आई.टी.आई. न खोले जाने से क्या जो बच्चे निजी आई.टी.आई. का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, वे अपनी इच्छा अनुसार ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो सिहोरा मुख्यालय में कब तक शासकीय आई.टी.आई. आरंभ कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में ऐसे 52 विकासखण्ड हैं, जिनमें कोई प्राइवेट अथवा शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। 104 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। इतनी अधिक संख्या में शासकीय आई.टी.आई. एक साथ खोला जाना संभव नहीं है। जबलपुर जिले में 07 विकासखण्डों में से 05 विकासखण्डों क्रमश: पनागर, बरंगी, मझौली, पाटन एवं शहपुरा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं तथा 02 विकासखण्ड क्रमश: कुण्डम एवं सिहोरा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। प्रदेश में संचालित 243 शासकीय आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2019 में प्रवेश की सीटें 43532 हैं, जिसमें सिहोरा के छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (ख) वर्तमान में सिहोरा मुख्यालय पर शासकीय आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना नहीं है।
ट्रॉमा सेन्टर का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 954 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर के जिला चिकित्सालय में शासन द्वारा ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति होने के उपरांत भी संचालित न होने का क्या कारण है? (ख) क्या ट्रॉमा सेन्टर संचालन के लिये आवश्यक उपकरण/मशीनरी एवं टेक्नीशियन की व्यवस्था शासन द्वारा करा दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी? (ग) क्या जिला चिकित्सालय सागर में सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ का अभाव होने के कारण ट्रॉमा सेन्टर की सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन चिकित्सा के इस गंभीर विषय पर विचार करते हुये शीघ्र ही सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ की उचित व्यवस्था करेगा और कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) आवश्यक मानव संसाधन की पदपूर्ति नहीं होने के कारण। (ख) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। जी नहीं, जिला चिकित्सालय में स्थित ट्रामा सेन्टर हेतु सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ के पद प्रवाधानित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चमेली चौक पॉलीक्लीनिक का जीर्णोद्धार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 955 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के मध्य स्थित चमेली चौक पॉलीक्लीनिक संचालित है, इसका भवन काफी पुराना एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में है? क्या शासन के समक्ष इसके जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) यदि हाँ, तो यहां कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कराया जाना प्रस्तावित है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन नगर के मध्य स्थित चमेली चौक पॉलीक्लीनिक का जीर्णोद्धार कार्य करायेगा तथा कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ पुराना भवन जीर्णशीर्ण होने के कारण नया भवन स्वीकृत किया गया है। (ख) इस संस्था का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हो जाने के कारण नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन लागत राशि रू.131.33 लाख से निर्मित किया जा रहा है, जो पूर्णता की स्थिति में है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में पॉलीक्लीनिक के विद्यमान जीर्णशीर्ण भवन के जीर्णोद्धार के जीर्णोद्धार के संबंध में परीक्षण कराया जा रहा है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
मंदिर का जीर्णोद्धार के संबंध में
[अध्यात्म]
15. ( क्र. 985 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग के माध्यम से केन्द्र/राज्य बजट (राशि ) एवं शासनाधीन मंदिरों की स्वयं की आय से प्राप्त राशि द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं धर्मालुओं हेतु सुविधा दिये जाने के लिये मूलभूत कार्य किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्थानों के मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धर्मालुओं की सुविधा हेतु क्या-क्या कार्य किये गये? (ग) उक्त वर्षों में वर्षानुसार किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी बजट राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गई? स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत बजट से कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार जानकारी दे? (घ) स्वीकृत राशि उक्त वर्षों में किस-किस को किस-किस कार्य के लिये प्रदान की, उसके माध्यम से हुए कार्यों को व्यय सहित दर्शाए, कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख)
क्र. |
स्वीकृत वर्ष |
कार्य स्थल का नाम |
प्रशासकीय स्वीकृति |
कार्य की स्थिति |
रिमार्क |
1 |
2013-14 |
राम जानकी मंदिर नयानगर, जावरा |
0.090 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
2 |
2014-15 |
श्री राम जानकी मंदिर लुहारी |
1.00 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
3 |
2014-15 |
श्री राम मंदिर, बोरदा |
1.00 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
4 |
2014-15 |
श्री रामोला मंदिर, बर्डियागोयल |
0.99 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
5 |
2016-17 |
श्री राम जानकी मंदिर खजुरिया, जावरा |
5.00 लाख |
आवंटन के अभाव में अपूर्ण |
जीर्णोद्धार |
6 |
2016-17 |
श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर मिण्डाखेडा, जावरा |
2.35 लाख |
आवंटन के अभाव में अपूर्ण |
बाउन्ड्रीवॉल निर्माण |
(ग)
क्र. |
स्वीकृत वर्ष |
कार्य स्थल का नाम |
प्रशासकीय स्वीकृति |
कार्य की स्थिति |
रिमार्क |
1 |
2013-14 |
राम जानकी मंदिर नयानगर, जावरा |
0.090 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
2 |
2014-15 |
श्री राम जानकी मंदिर लुहारी |
1.00 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
3 |
2014-15 |
श्री राम मंदिर, बोरदा |
1.00 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
4 |
2014-15 |
श्री रामोला मंदिर, बर्डियागोयल |
0.99 लाख |
पूर्ण |
जीर्णोद्धार |
5 |
2016-17 |
श्री राम जानकी मंदिर खजुरिया, जावरा |
5.00 लाख |
आवंटन के अभाव में अपूर्ण |
जीर्णोद्धार |
6 |
2016-17 |
श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर मिण्डाखेडा, जावरा |
2.35 लाख |
आवंटन के अभाव में अपूर्ण |
बाउन्ड्रीवॉल निर्माण |
7 |
2016-17 |
श्री रूघनाथ मंदिर, मोयाखेड़ा |
1.00 लाख |
अप्रारम्भ |
जीर्णोद्धार |
(घ) स्वीकृत राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रतलाम को प्रदान की गई। उपरोक्त पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री व सहायक यंत्री द्वारा किया गया है।
तिलहन संघ में ग्रेज्युटी का भुगतान
[सहकारिता]
16. ( क्र. 1038 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य तिलहन संघ से सेवानिवृत्त एवं संविलियन पश्चात धारणाधिकार समाप्त किये सेवायुक्तों के उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संख्या बतायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सेवायुक्तों को ग्रेज्युटी नियम/अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रदाय कर रहे है? यदि हाँ, तो अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं प्रावधानों के अनुरूप उपादानों का संबंधितों को प्रदाय करना सुनिश्चित केरेंगे। (ग) तिलहन संघ संविलियत सेवायुक्तों को उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रमांक 12741/2007 एवं अन्य 84 याचिकाओं में दिनांक 13.12.2018 व वित्त विभाग परिपत्र 496 दिनांक 23.03.2019 द्वारा संबंधित विभागों में संविलियन सेवायुक्तों की विभाग में पदस्थी दिनांक से 5 वें व 6 वें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) तिलहन संघ द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार 55 सेवायुक्तों को राशि के अभाव में उपादान राशि का भुगतान किया जाना शेष है, राशि उपलब्ध होने पर भुगतान कर दिया जावेगा। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित याचिका क्रमांक एवं वित्त विभाग का परिपत्र तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों से संबंधित है, संविलियत सेवायुक्तों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 से जारी संविलियन योजना की कंडिका 2.6 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
विकासखण्ड जवा के स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में चिकित्सक की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 1172 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड जवा के स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी की स्थापना कब की गई थी? विभाग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कुल कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? पदवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कुल कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं? रिक्त पदों एवं भरे हुए पदों का पदवार विवरण उपलब्ध करावें। (ग) क्या स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में लंबे समय से चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ की पदस्थापना न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल हैं, मरीजों को उपचार कराने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। यदि हाँ, तो स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कब तक चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ की पदस्थापना की जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विकासखण्ड जवा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में एन.एच.एम. द्वारा संविदा चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तेंदूखेड़ा आई.टी.आई का शुभारंभ
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
18. ( क्र. 1211 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तेंदूखेड़ा में आई.टी.आई. का शुभारंभ किस सन् में हुआ था? वर्तमान में उक्त आई.टी.आई. में कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, उक्त आई.टी.आई. में कुल कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं? ट्रेडवार जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या उक्त आई.टी.आई. में बेल्डर एवं ट्रैक्टर मैकनिक की ट्रेड स्वीकृत है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त दोनों ट्रेडों की कक्षायें प्रारम्भ क्यों नहीं हुई है?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क), (ख) आई.टी.आई. का शुभारम्भ वर्ष 2002-03 में हुआ। वर्तमान में दो ट्रेड 1. इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) में स्वीकृत स्थान 42 एवं अध्ययनरत 38, 2. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (दो यूनिट) में स्वीकृत स्थान 52 एवं अध्ययनरत 50, संचालित हैं। (ग) जी हाँ। मिनी आई.टी.आई. तीन ट्रेड का भवन है जिसमें दो ट्रेड कोपा एवं इलेक्ट्रीशियन संचालित हैं, वर्तमान में दो वर्कशॉप जो क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है एवं डी.जी.ई.टी. नॉर्म्स के अनुसार जगह (स्पेस) नहीं होने के कारण दोनों ट्रेड की कक्षाएं प्रारम्भ की जाना सम्भव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 1218 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ प्रारंभ किए जा चुके हैं? (ग) क्या ग्राम पोचानेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ हो चुका है? यदि हाँ, तो पदस्थ डॉ. का नाम बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 26 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गये हैं। (ख) स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ हो चुके है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। एन.एच.एम. द्वारा डॉ. अनामिका सिसोदिया चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है।
जिला चिकित्सालय के नवीन भवन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 1244 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय छतरपुर में 300 बिस्तर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त भवन का लोकार्पण कब और किसके द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या प्रश्न दिनांक तक भवन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो किन कारणों से भवन हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है. आधे-अधूरे भवन का लोकार्पण कराने का क्या उद्देश्य था? क्या विभागीय अधिकारी ने लोकार्पण के समय भवन की यथास्थिति से शासन को अवगत कराया था? किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से अधूरे भवन का लोकार्पण कराया गया. (ड.) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या निर्माण एजेंसी ने भवन के पूर्ण निर्माण हेतु विभाग से बजट आवंटित किए जाने हेतु पत्राचार किया है? यदि हाँ, तो किन कार्यों हेतु कितनी राशि मांगी गई है. उपरोक्त बजट कब तक आवंटित कर दिया जावेगा? जिला चिकित्सालय का भवन कब तक पूर्ण होकर विभाग को हस्तांतरित कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला चिकित्सालय छतरपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) भवन का लोकार्पण माननीय शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन द्वारा दिनांक 30.09.2018 को किया गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नवीन भवन की ओ.टी. को माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तन करने की अतिरिक्त स्वीकृति होने के कारण माड्यूलर ओ.टी. एवं सेन्ट्रालाईज्ड ए.सी. का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ। उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। नवीन भवन की ओ.टी. को माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तन, भवन में अतिरिक्त विद्युतीकरण कार्य एल्युमिनियम पार्टिशन इत्यादि के कार्य के लिये राशि रूपये 138.01 लाख की मांग की गयी है, बजट की उपलब्धता एवं प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। भवन हस्तांतरित करने की समयावधि बताना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केंद्र के सम्बन्ध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 1245 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने प्राथमिक, उपस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्रों में कितने गांव के लोग चिकित्सीय सुविधा लेते हैं. स्वास्थ्य केन्द्रों से गांव की दूरी एवं प्रत्येक गांव की जनसंख्या क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश से अन्यत्र पदस्थ हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक और कैसे की जावेगी. (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? इनके उपचार हेतु किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? क्या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उपलब्ध करवा दिए जावेंगे.
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 5000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 30000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 20000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 1.20 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में 80000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 21 उप स्वास्थ्य स्वीकृत है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से लगभग 159487 ग्रामों के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रारंभिक उपचार के साथ-साथ ए.एन.सी. टीकाकरण, कुपोषण का उपचार भी किया जाता है। उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोगी कल्याण समितियों के कार्यों का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 1269 ) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा अंतगर्त रोगी कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2015 से क्या-क्या कार्य किये गये हैं वर्षवार ब्यौरा देवें। (ख) रोगी कल्याण समिति को वर्षवार कितना-कितना आवंटन किस मद में व्यय करने हेतु प्राप्त हुआ तथा क्या विधिवत व्यय किया गया है वर्षवार कार्यवार जानकारी बतावें? (ग) क्या रोगी कल्याण समिति द्वारा बिना जाँच परीक्षण किये 5000 राशि के बिलों को 50,000.00 रूपये भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो उक्त बिल भुगतान के पूर्व लेखा नियमों का पालन किस अधिकारी द्वारा क्यों नहीं किया गया बिल भुगतान के पूर्व सत्यापन कराने की जिम्मेदारी किस स्तर के अधिकारी की है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बैतूल शहर के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
23. ( क्र. 1279 ) श्री निलय डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के बैतूल शहर के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं? नामवार, पदवार, पदस्थापनावार बताएं। (ख) प्रशिक्षण हेतु नियुक्त उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियों को शासन द्वारा क्या-क्या अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या उपरोक्त नियमों का पालन इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा की जा रही कार्यवाही पर किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं? यदि इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा गलत कार्यवाही की जाती है, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण अधिकारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 एवं विभागीय भर्ती नियम तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू होते हैं। (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। गलत कार्यवाही के लिए दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियम-1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।
अनियमितताओं की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 1309 ) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरदार वल्लभभाई पटेल योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत मरीजों को नि:शुल्क दवा व जाँच का प्रावधान है? (ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत यदि कोई चिकित्सक दवा या अन्य जाँच बाजार से कराये जाने हेतु लिखता है तो दण्ड का प्रावधान है? (ग) क्या विगत वर्षों में चिकित्सकों द्वारा बाजार से हड्डी के ऑपरेशन हेतु इम्प्लांट मंगाये गये है यदि हाँ, तो उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) अनुसार यदि हाँ, तो चिकित्सक से लेकर वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से योजनाबद्ध तरीके से की जा रही अनियमितता के संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक बतावें? (ङ) विगत पाँच वर्षों में हड्डी इम्प्लांट डालने के कितने ऑपरेशन हुये जिनमे से कितने इम्प्लांट शासन ने उपलब्ध कराये है तथा शेष कहाँ से मंगाये गये है तथा कितने वर्तमान में शेष है इस संबंध में चिकित्सक का नाम पद जिलावार जानकारी उपलब्ध कराये?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खरीदी गई अचल संपत्तियों की विभाग से ली गई अनुमतियां
[सामान्य प्रशासन]
25. ( क्र. 1340 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गयी अचल संपत्तियों के विवरण की जानकारी विभाग को देनी अनिवार्य है? क्या उक्त खरीदी गई अचल संपत्तियों की खरीदी के पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य है? अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अचल संपत्ति की खरीदी की अनुमति न ले और खरीदी गई अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को न दे तो विभाग किन-किन नियमों, धाराओं, उपधाराओं, मापदण्डों के आधार पर उस पर क्या कार्यवाही कर सकता है? (ख) क्या विभाग में सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति का सेवाकाल में विभाग को जानकारी न देने और सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चात जब विभाग की जानकारी में उक्त कृत्य आता है तो विभाग कब व क्या-क्या कार्यवाही करने पर सक्षम है? बिन्दुवार जानकारी नियमों का उल्लेख करते हुए धाराओं के साथ बतायें। (ग) क्या लखविन्दर सिंह म.प्र. पुलिस में लिपिक/उप निरीक्षक/या अन्य किसी पद पर वर्ष 2009 से 2012 के दौरान आई जी भोपाल के कार्यालय में या एस.पी. भोपाल के कार्यालय में पदस्थ थे? उक्त व्यक्ति की म.प्र. पुलिस में किस दिनांक माह, वर्ष में, किस पद पर, किस स्थान पर पहली पदस्थापना किस पे-ग्रेड पर हुई थी? उक्त व्यक्ति अपनी सेवाकाल के दौरान किस-किस स्थान पर कितने-कितने समय, किस किस कार्यालय में पदस्थ रहा? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित व्यक्ति के द्वारा शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति जिसका विवरण विभाग को नहीं दिया एवं खरीदी पूर्व एन.ओ.सी. नहीं ली गई उस पर विभाग कब व क्या कार्यवाही किन नियमों के तहत् कब तक करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों? नियम बतायें।
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। त्याग पत्र के पश्चात् 04 वर्ष के भीतर जानकारी संज्ञान में आने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरणी, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। (ग) जी हाँ। श्री लखविन्दर सिंह दिनांक 29.06.1994 से दिनांक 20.02.2016 तक जिला भोपाल में पदस्थ होकर दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 20.02.2016 तक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल के कार्यालय में संबद्ध रहे। श्री लखविन्दर सिंह की पहली पदस्थापना दिनांक 25.09.1984 को 23वीं वाहिनी विसबल में सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर वेतनमान 515-10-575-800 पर हुई थी। सेवाकाल के दौरान श्री लखविन्दर की पदस्थापना निम्नानुसार है:- 1- नियुक्ति दिनांक 25.09.1984 से दिनांक 11.06.1993 तक 23 वीं वाहिनी विसबल। 2- दिनांक 15.06.1993 से 29.06.1994 तक जिला सीहोर। 3- दिनांक 29.06.1994 से दिनांक 20.02.2016 तक जिला भोपाल में पदस्थ होकर दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 20.02.2016 तक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल के कार्यालय में संबद्ध रहे हैं। 4- दिनांक 20.02.2016 के अपरान्ह से लखविन्दर सिंह को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। (घ) श्री लखविन्दर सिंह की सेवा पुस्तिका के अनुसार निम्नानुसार अचल संपत्ति की खरीदी की सूचना उसके द्वारा विभाग को दी गई है:- 1- ओबी क्र. 291/18.02.1997 में ग्राम छापरी (रातीबढ़) में फार्मभूमि 10000 वर्गफीट क्रय करने की अनुमति जिस की कीमत रू. 40,000/- होना दर्ज है। 2- ओबी क्र. 1201/05.09.2013 से दुकान क्रय करने की अनुमति दर्ज है। जिसकी कीमत रू. 3,87,121/- दर्ज है। 3- ओबी क्र. 150/01.02.2014 से 2.50 एकड़ भूमिग्राम धोसा जिला रायसेन में अपनी पत्नि हरवंश कौर के नाम से रू. 11,87,500/- में क्रय किया जाना अंकित है। यदि किसी शासकीय सेवक के द्वारा शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति का विवरण विभाग को नहीं दिये जाने एवं खरीदी की पूर्व एन.ओ.सी. नहीं लिये जाने की जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पूर्व में लखविन्दर के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे जाँच हेतु ई.ओ.डब्ल्यु. को पत्र क्र. उमनि/भोरें/शहर/पीए/शिपु-64/16 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा भेजा गया है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[सहकारिता]
26. ( क्र. 1371 ) श्री गिरीश गौतम : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेवा सहकारी समिति मर्यादित परासी जिला रीवा द्वारा पत्र क्रमांक Rewa/APX/23476 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा चालू ऋण समायोजन की जाने वाली योजना के तहत ग्राम धाराविभा तहसील मनगवां जिला रीवा के किसान को जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत जिला कलेक्टर रीवा द्वारा स्वीकृत राशि 22476 रू. को समायोजित कर दिये जाने की सूचना दी गयी थी? यदि हाँ, तो किसान का पूरा नाम एवं पता सहित विवरण देवें। (ख) क्या किसान को मोबाइल नम्बर 9424769284 पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी दिनांक 08.03.2019 को समय 3.58 बजे मैसेज भेजा गया कि आपके चालू ऋण खातों में 31.03.2018 को बकाया राशि 22476 रू. जमा करा दी गयी है? (ग) क्या उक्त किसान द्वारा 11.06.19 को शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा म.प्र. शाखा गढ़ को आवेदन कर चालू ऋण समायोजन की जानकारी एवं राशि पास बुक में प्रविष्टि दर्ज करने तथा अद्यतन स्थिति लिखे जाने बाबत् पत्र दिया गया जिसे शाखा प्रबंधक द्वारा किसान को न तो पैसा दिया गया और न ही उसके पास बुक में प्रविष्टि ही दर्ज की गयी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और किसान को कब तक राशि पास बुक में दर्ज कर भुगतान की अनुमति प्रदान की जायगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। श्री अशोक कुमार मिश्र पिता श्री रामलाल मिश्र ग्राम धाराविधा, पोस्ट परासी, तहसील मनगवां, जिला रीवा। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, शाखा प्रबंधक द्वारा कृषक को उसके ऋण खाते की जानकारी दी गई। कृषकों के ऋण माफी की राशि कृषकों के डी.एम.आर. खाते में अंतरित करने के निर्देश थे, जो कृषक के द्वारा लिये गये ऋण में समायोजन होनी थी। श्री अशोक कुमार मिश्र द्वारा कोई ऋण न लेने के आवेदन के पश्चात कृषक के डी.एम.आर. खाता क्रमांक 184000715527 से राशि रू. 22,476/- किसान के बचत खाता क्रमांक 684207009873 में अंतरित कर दी गई है, जिसे कृषक आहरित कर सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर स्थित सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
27. ( क्र. 1405 ) श्री अजय विश्नोई : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर को 300 बिस्तर से 500 बिस्तर करने का आदेश क्रमांक और दिनांक क्या है। (ख) बिस्तरों की संख्या बढ़ाते समय सेठ गोविन्द दास अस्पताल जबलपुर में चिकित्सकों के कितने और कौन-कौन से पद सृजित किये गये थे और आज दिनांक को उनमें से कितने पद रिक्त है और कितने भरे है। (ग) सेठ गोविन्द दास अस्पताल में 500 बिस्तरों के लिये उपयुक्त भवन का निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के पास लंबित है यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर को आदेश क्रमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 14.07.2008 के द्वारा 500 बिस्तर में उन्नयन किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिला अस्पताल जबलपुर के भवन का उन्नयन का प्रस्ताव प्रचलन में है। अतः निर्माण पूरा करने हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवाँ की जलप्रदाय योजना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
28. ( क्र. 1412 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवाँ में जलप्रदाय की योजना शासन द्वारा बनाई गई थी? यदि हाँ, तो कब और कितनी राशि की स्वीकृत हुई थी तथा इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जाना प्रस्तावित थे? क्या यह योजना पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? (ख) क्या जलप्रदाय योजना का लाभ उक्त क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होने लगा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक योजना का लाभ प्राप्त होने लगेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवां जिला सागर हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना बनाई गई थी। योजना के लिये वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2010 को राशि रू. 10.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा किया गया है। योजना के अंतर्गत बेवस नदी पर एनीकट (स्टॉपडेम), इंटेकवेल, पम्प हाउस, डी.आई. रॉ वाटर पाईप लाईन, क्लियर वाटर पंपिंगमैन, जल शोधन संयंत्र एवं विद्युतीकरण के कार्य सम्मिलित थे। योजना का क्रियान्वयन पूर्ण होने बावत् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है। संलग्न परिशिष्ट अनुसार वर्तमान में योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के आधिपत्य में है। (ख) योजना के अंतर्गत क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को माह जुलाई-2018 से माह नवम्बर-2018 तक जल प्रदाय किया गया। परंतु बेवस नदी पर निर्मित एनिकेट में जल स्त्रोत समाप्त होने से दिसम्बर-2018 से जल प्रदाय बंद है। वर्षाकाल के दौरान बेवस एनिकेट (स्टॉप डेम) में जल उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाईयों को जल प्रदाय किया जा सकेगा।
ग्वालियर जिले के शिक्षित बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
29. ( क्र. 1537 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में ग्वालियर जिलो में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है? जो पंजीबद्ध है? (ख) क्या जनवरी 2019 से आज तक में उपरोक्त पंजीबद्ध बेरोजगारों को रोजगार भत्ता 4000/- रूपये दिया जा रहा है? (ग) बेरोजगार युवकों को रोजगार देने हेतु क्या योजना है?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) वर्तमान में ग्वालियर जिले में कुल 1,37,858 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। (ख) नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित की जा रही है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 90 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान हैं। (ग) रोजगार संचालनालय के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार मेला संचालित किये जाते है। म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा म.प्र. के युवाओं के कौशल विकास हेतु एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रम आधारित लघु अवधि योजनाएं यथा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित की जा रही है। जिसमें कौशल प्रशिक्षण का कार्य इस बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं के 70 प्रतिशत नियोजन (रोजगार/स्वरोजगार) का प्रावधान है।
सरकार की वित्तीय जानकारी
[वित्त]
30. ( क्र. 1559 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार के ऊपर 30 दिसम्बर 2018 तक कुल कितना कर्जा था। (ख) गतवर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक किन-किन संस्थाओं से कितनी ब्याज दर पर कर्जा लिया गया। (ग) आज प्रदेश सरकार द्वारा हर माह कर्ज के ऊपर कुल कितना ब्याज दिया जा रहा है (घ) कर्जा मुक्त प्रदेश बनाने के लिये प्रदेश सरकार की क्या नीति है।
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लिये गये कर्ज व ब्याज की जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संबंधित वर्ष के वित्त लेखे पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
निम्नानुसार दृष्टव्य हैं :-
वित्तीय वर्ष |
वित्त लेखे में दृष्टव्य परिशिष्ट की संख्या |
2008-09 |
भाग-1, विवरण पत्रक संख्या-4, भाग–2, विवरण पत्रक संख्या-17 |
2009-10 |
खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15 |
2010-11 |
खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15 |
2011-12 |
खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15 |
2012-13 |
खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15 |
2013-14 |
खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15 |
2014-15 |
खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17 |
2015-16 |
खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17 |
2016-17 |
खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17 |
वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान की जानकारी विधानसभा के समक्ष वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के समय रखी जायेगी। (घ) राज्य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार कर्ज लिया जाता है।
उज्जैन जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल स्टॉफ की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 1563 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस स्थान पर डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी है केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) इस कमी को पूर्ण करने के लिए शासन स्तर पर क्या योजना है? इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ग) स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी को पूर्ण करने के लिए क्या स्थानीय स्तर पर कोई योजना है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बंधपत्र एवं संविदा एन.एच.एम. चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी प्रक्रिया निरंतर जारी है। हाल ही में दिनांक 20, 21 एवं 22 जून 2019 को बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना अंतर्गत उज्जैन जिले हेतु 17 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी एवं 10 चिकित्सकों द्वारा उज्जैन जिले में पदस्थापना हेतु स्वास्थ्य संस्था का चयन किया गया है तथा नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। पैरामेडिकल स्टॉफ के 48 रिक्त पदों हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में से पदस्थापना संबंधी कार्यवाही हेतु दिनांक 5 जुलाई को काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। अभ्यार्थी द्वारा पदस्थापना चयन होने की स्थिति में उज्जैन जिले में आवंटन किया जावेगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषक ॠण में अनियमितता
[सहकारिता]
32. ( क्र. 1564 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में किन-किन सहकारी संस्थाओं में कृषक ॠण में अनियमितताएं हुई है। (ख) यदि अनियमितताएं हुई है तो उन संस्था के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। जिन संस्थाओं पर कार्यवाही हुई है तो उन संस्था के नाम व उनके खिलाफ की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिले के 09 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं ढ़ाबला हर्दु, गोयला बुजुर्ग, सुमराखेड़ा, बरखेड़ाबुजुर्ग, बरखेड़ामांडन, घटिया, रणायरापीर, बंग्रेड एवं कागदीकराडिया में। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ/टेक्नीशियन की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 1581 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला उज्जैन में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? कितने नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव शासन स्तर पर कितने समय से लंबित हैं? (ख) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों की जानकारी पदनाम सहित तथा स्वीकृत पदों पर पदस्थ एवं कार्यरत चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ एवं टेक्नीशियन के नाम, पद निवास एवं पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पदों के विरूद्ध चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ एवं टेक्नीशियन के आधे पद भी भरे हुए नहीं हैं? रिक्त पद कब तक भर लिये जावेंगे? क्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। कुछ पद रिक्त है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केंद्र के सम्बन्ध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 1589 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने प्राथमिक, उपस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्रों में कितने गांव के लोग चिकित्सीय सुविधा लेते है? स्वास्थ्य केन्द्रों से गांव की दूरी एवं प्रत्येक गांव की जनसंख्या क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं. कितने कार्यरत हैं. कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश से अन्यत्र पदस्थ है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक और कैसे की जावेगी. (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? इनके उपचार हेतु किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? क्या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उपलब्ध करवा दिए जावेंगे.
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 5000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 30000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 20000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 1.20 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में 80000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) बिजावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 46 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से लगभग 294530 ग्रामों के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रारंभिक उपचार के साथ-साथ ए.एन.सी. टीकाकरण, कुपोषण का उपचार भी किया जाता है। उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला अस्पताल के निर्माण में विलम्ब से मरीजों को हो रही परेशानी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 1595 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल धार रोड इन्दौर के निर्माण कार्य का भूमिपूजन कब हुआ था? जिला अस्पताल के नये निर्माण के पूर्व क्षेत्रीय जनता को चिकित्सीय सुविधा के लिये विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय जनता को ईलाज हेतु 08-10 कि.मी. दूर अन्य शासकीय अस्पताल जाना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो जिला अस्पताल भवन के नवनिर्माण के पहले विभाग द्वारा क्षेत्र के आस-पास ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिला अस्पताल में पुराने सामान को कहाँ भेजा गया? क्या इनका स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस के द्वारा सामग्री का स्टॉक मेन्टेनेंस किया गया व सामग्री को कहा शिफ्ट किया गया? कितनी सामग्री शिफ्ट की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है? किस एजेन्सी/कम्पंनी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाना था व कब तक पूर्ण करना था? समयावधि बताये एवं बाणगंगा अस्पताल पर अभी तक कितना स्टॉफ है व कितनी स्टॉफ की कमी है? सिजेरियन ऑपरेशन क्यों नहीं प्रारंभ किये जा रहे है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) धार रोड स्थित जिला अस्पताल इन्दौर का भूमि पूजन दिनांक 23.09.2018 को हुआ। जिला अस्पताल में वर्तमान में सभी ओ.पी.डी. विभाग की सुविधा दी जा रही है। (जैसे- ओ.पी.डी. सुविधा, नार्मल डिलेवरी, इमरजेन्सी चिकित्सा, एम.एल.सी.सुविधा, पोस्टमार्टम विभाग, पेथौलॉजीलेब, डेन्टल, टीकाकरण, आई.सी.टी.सी., पीडियाट्रिक विभाग, किचन, डी.ई.आई.सी., मनकक्ष केन्द्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा, विकलांक प्रमाण पत्र, (यू.डी.आई.डी.) कार्य, औषधि स्टोर की सेवाएं संचालित है।) जिसे क्षेत्र की चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था की गई है। (ख) जी हाँ, वर्तमान में उक्त प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शाई गई चिकित्सकीय आवश्यकता के अतिरिक्त जटिल/गंभीर ऑपरेशन इत्यादि के इलाज के लिये अन्य शासकीय अस्पताल पी.सी.सेठी, हुकमचन्द्र चिकित्सालय, बाणगंगा चिकित्सालय में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भ में जिला अस्पताल में पुराने सामान को पी.सी.सेठी चिकित्सालय में पीडियाट्रिक /ओ.टी. विभाग, मेडिसिन विभाग व सर्जिकल विभाग का सामान स्टॉक रजिस्टर के साथ शिफ्ट किया गया है। हुकमचन्द्र चिकित्सालय में नेत्र रोग विभाग, एन.सी.डी. विभाग, डायलिसिस विभाग, मेडिकल बोर्ड, एक्स-रे विभाग का सामान स्टॉक रजिस्टर के साथ शिफ्ट किया गया है। बाणगंगा चिकित्सालय में किमोथेरेपी विभाग एवं एन.आर.सी. विभाग का सामान शिफ्ट किया गया है। सभी उक्त विभागों की सम्पूर्ण स्टॉक रजिस्टर अनुसार सामग्री विभागीय इंचार्ज सिस्टर के साथ शिफ्ट की गई है। (घ) जी नहीं, जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जाना है वहां पर पुराने भवनों को तोड़ने की कार्यवाही प्रचलन में है तोड़कर स्थल उपलब्ध होने पर ही निर्माण संभव है। पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग (निर्माण एजेन्सी) द्वारा कार्य किया जाना था, अनुबंध अनुसार कार्य की समयावधि 24 माह है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। वर्तमान में बाणगंगा अस्पताल में पूर्व से चिकित्सा अधिकारी का 01 पद स्वीकृत के अतिरिक्त कुल 27 पदों का प्रावधान किया गया है, जिसमें से वर्तमान में 26 पद रिक्त होने से सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा प्रारंभ नहीं की जा सकी हैं।
सूचना अधिकार कानून को मजबूती से लागू किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
36. ( क्र. 1603 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र और अंकसूचियाँ नौकरी दी जाने के बाद लोक दस्तावेज हैं? (ख) क्या यह सही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोकसेवकों के जाति प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गये हैं? (ग) क्या वर्तमान सरकार, फर्जीवाडा और गड़बड़ियों को रोकने के लिए, आम लोगों के हित में बनाये गये इस कानून को मजबूती से लागू करेगी? यदि हाँ, तो क्या कंडिका (ख) के प्रावधान लागू न करने वाले विभाग प्रमुखों को उत्तरदायी बनाएगी उक्त कानून को मजबूती से लागू करने हेतु अन्य क्या क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 का क्रियान्वयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
37. ( क्र. 1619 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है? वर्तमान में मेधावी छात्र/छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 12 जून, 2018 से मध्यप्रदेश पोर्टल पर पंजीकरण (एप्लीकेशन फॉर्म) प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किया गया? विभाग द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्रवाई की गई एवं कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया? (ग) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2017-18 से उक्त योजना से उक्त योजना प्रारम्भ की गई थी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। आदेश दिनांक 12 जून 2017 के पश्चात् लाभ हेतु मध्यप्रदेश पोर्टल पर पंजीकरण प्रारम्भ हो गया था। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 30086 एवं वर्ष 2018-19 में 34852 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। (ग) जी नहीं। वर्तमान में संचालित है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेशों के प्रतिभागियों की उम्र कम करना
[सामान्य प्रशासन]
38. ( क्र. 1625 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेश के प्रतिभागियों की उम्र भी 35 वर्ष कर दी है? यदि हाँ, तो क्या यह निर्णय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के विरूद्ध नहीं है जिसमें उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को 70 प्रतिशत सीटों पर प्राथमिकता देने की घोषणा की थी? (ख) क्या इस निर्णय से सामान्य वर्ग के युवाओं की अधिकतम उम्र सीमा भी 40 वर्ष से घटकर 35 वर्ष हो गई है?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधान सभा सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 1638 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सदस्यों के पत्रों के प्राप्ति की सूचना एवं पत्रों पर की गई कार्यवाही का उत्तर/चाही गई जानकारी देने हेतु क्या शासन ने कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? प्रश्नकर्ता विधायक ने कलेक्टर, जिला नीमच को माह जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विषयों पर पत्र प्रेषित किये गये हैं? पत्र क्रमांक, दिनांक सहित जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक को उनके पत्र क्रमांक 47 दिनांक 14.02.2019 एवं पत्र क्रमांक 96 दिनांक 01.06.2019 के द्वारा चाही गई जानकारी न तो उपलब्ध कराई गई है और न ही पत्र पर कोई कार्यवाही से अवगत कराया? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन यह मानता है कि, प्रश्नांश (क) में चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराई जाना शासन आदेशों/निर्देशों के अवहेलना करने का कृत्य है? यदि हाँ, तो इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? और कब तक?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक स्थापना- 02/2019/757 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंदिर मस्जिद से लगी हुई भूमि की जानकारी
[अध्यात्म]
40. ( क्र. 1682 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर से लगी हुई? किस-किस ग्राम से किस मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर की कितनी भूमि है? जिसमें प्रबंधक कलेक्टर महोदय या माफी औकाफ है? (ख) उक्त भूमि पर किसके द्वारा कब से खेती की जा रही है? स्पष्ट जानकारी नाम एवं ग्राम सहित दी जावे? (ग) उक्त भूमि से होने वाली आय का कितना प्रतिशत भाग मंदिर, मस्जिद या बाबा कपूर के जीर्णोद्धार में लगाया जाता है एवं कितना प्रतिशत भाग सरकार को भेजा जाता है एवं किस रूप में? क्या इस बाबत् शासन का कोई नियम है? यदि हाँ, तो नियम बतायें? (घ) किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार किसके द्वारा कितने वर्ष के लिये किस तरह प्रदाय किये जाते हैं एवं प्रदाय किये जाते हैं।
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर हेतु प्राप्त आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 1700 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कितना बजट किन-किन मदों में, किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुआ और उसका व्यय कितना-कितना किन-किन कार्यों में किया गया? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक किन-किन मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई? सूची प्रदान करें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क दवा वितरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
42. ( क्र. 1735 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग के शासकीय अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में वर्ष भर में मरीजों को नि:शुल्क दवाई वितरण पर कुल कितना खर्चा किया जा रहा है। जिलेवार विगत 02 वर्षों की जानकारी दें। (ख) शासकीय अस्पतालों में मरीजों की दवाई एवं अन्य सामग्री क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में किन-किन कंपनियों से दवाई खरीदी की जा रही है। (ग) शासकीय अस्पताओं में मरीजों को दवाई वितरण किये जाने की प्रक्रिया क्या है। मरीजों का दवा नहीं मिलने एक्सपाईरी डेट की दवायें स्टोर में रखने, फिर उन्हें फेंकने, जैसी अनियमितताएं रोकने के लिये क्या सरकार कोई पारदर्शी नीति बनायेगी? (घ) क्या शासकीय अस्पताओं में मरीजों को दी जाने वाली जेनेरिक दवायें मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने के बजाये उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। क्या इन दवाओं की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये सरकार द्वारा मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये कोई नीति बनाई जायेगी।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोयाबीन फसल क्रय-विक्रय में आर्थिक अनियमितताएं
[सहकारिता]
43. ( क्र. 1759 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले की शुजालपुर सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित शुजालपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में अक्टूबर से दिसम्बर 2012 तक सोयाबीन की फसल क्रय की थी? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में क्रय की गई एवं किसानों को किस भाव से कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन को विक्रय करने हेतु संचालक मण्डल ने कब-कब प्रस्ताव किये? प्रस्ताव की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन कब एवं कितनी मात्रा में तथा किस भाव में विक्रय की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन विक्रय में शुजालपुर सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित शुजालपुर को कितना लाभ प्राप्त हुआ? यदि नहीं, हुआ तो जब बाजार में सोयाबीन के भाव में तेजी थी तो उस समय सोयाबीन का विक्रय क्यों नहीं किया गया? क्या इस प्रकार के अनियमित कृत्य, जिससे संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचा हैं की उच्य स्तरीय जाँच की जा रही हैं।
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, 2974 क्विंटल, भाव एवं राशि भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) दिनांक 09.06.2013, 02.07.2013 एवं 09.02.2014, प्रस्ताव की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) कोई लाभ प्राप्त नहीं है, शेष प्रश्नांश की जाँच कराई जा रही है।
मठ, मंदिर एवं धर्मस्थलों से संबंधित जानकारी
[अध्यात्म]
44. ( क्र. 1777 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिर एवं धर्म स्थल कौन-कौन से हैं? जिले के अनुसार ग्राम/नगरवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विभाग शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिरों एवं धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार, निर्माण या विकास के लिए आर्थिक राशि स्वीकृत करता है? यदि हाँ, तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में मठ, मंदिर एवं धर्मस्थलों के लिए 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या विभाग के पास विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के शीतला माता मंदिर जिसके प्रबंधक कलेक्टर विदिशा हैं, के मृत्युंजय महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार राशि स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं, तो किन कारणों से? उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार की राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (ग) भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
समितियों की जाँच के सम्बन्ध में
[सहकारिता]
45. ( क्र. 1824 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में जय किसान ऋण माफी योजना के दौरान सेवा सहकारी समितियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई थी? यदि हाँ, तो क्या-क्या शिकायत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या कलेक्टर ने उक्त शिकायतों की जाँच का दायरा बढ़ा कर जिले की सभी सेवा सहकारी समितियों की जाँच कराने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो उक्त जाँच कहाँ तक पहुंची? किन किन समितियों की जाँच की गई? समितिवार संक्षिप्त निष्कर्ष से अवगत करावें? (ग) क्या छतरपुर जिले में ऐसी समितियों से गेहूँ खरीदी का कार्य करवाया गया जिन पर वित्तीय अनियमितता की जाँच चल रही है? यदि हाँ, तो ऐसी समितियों के नाम प्रदान करें? उक्त समितियों से खरीद करवाने का क्या कारण है?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला कलेक्टर द्वारा गठित 34 जाँच दलों द्वारा जाँच पूर्ण की गई। समिति के नाम तथा समितिवार संक्षिप्त निष्कर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिले की 113 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हेतु विशेष अंकेक्षण कराया जा रहा है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। खाद्य विभाग, छतरपुर द्वारा विगत वर्षों की खरीदी में शार्टेज के आधार पर पात्र समितियों का चयन कर खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिया गया ऋण
[वित्त]
46. ( क्र. 1862 ) श्री विश्वास सारंग : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन ने 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का ऋण किन-किन संस्थाओं/अन्य से कितने ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिये लिया है? लिये गये ऋण की दिनांकवार, राशिवार, संस्थावार, ब्याज दरवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त ऋण को किस लिये लिया गया है? प्रदेश सरकार का बजट घाटा वर्ष 2011-12 में कितनी राशि का था? इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि के घाटे का अनुमान है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है क्या उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया है? यदि नहीं, तो दूसरे मद में खर्च करने का क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में राशि रूपये 5861.18 करोड़ रहा था। वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान विधान सभा के पटल पर रखा जाना शेष है अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न विभागों में हुए स्थानांतरण
[सामान्य प्रशासन]
47. ( क्र. 1863 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 11 दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानांतरण नीति लागू है? एक प्रति देते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानांतरण हुए हैं? विभागवार, संवर्गवार, स्थानांतरणवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानांतरणों में कितने स्थानांतरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानांतरण स्वेच्छा से हुए हैं तथा कितने स्थानांतरण अन्य कारणों से हुए हैं? अलग-अलग जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व के तहत इतने थोक में और बार-बार किये गये स्थानांतरणों का कारण क्या था? थोकबंद स्थानांतरणों से प्रदेश पर कितना वित्तीय भार बढ़ा है? क्या स्थानांतरण नीति को नजर अंदाज कर स्थानांतरण किये गये हैं? कारण दें। नियम बतायें।
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला चिकित्सालयों द्वारा दवाईयों के क्रय में हुई अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 1877 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालयों द्वारा 01 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने रूपयों की दवाईयां क्रय की गई हैं तथा किस-किस फर्म/एजेंसी से क्रय की गई हैं? क्रय समिति में दर्ज सदस्यों के नाम व पद की स्पष्ट जानकारी प्रदाय की जावे। (ख) क्या दवाईयां क्रय करने हेतु विधिवत टेंडर आमंत्रित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त समयावधि में क्रय की गई दवाईयों के टेंडर की प्रतियां उपलब्ध कराई जावें। (ग) क्या दवाई प्रदायकर्ता को अनैतिक लाभ देने की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक दवाईयां मंगाई जाकर शासन को करोड़ों रूपये की हानि पहुँचाई गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में अस्पताल संचालन के नियम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 1906 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेंटर, प्रसूतका गृह खोलने एवं पैथालॉजी के संचालन हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त करने के क्या नियम हैं? उल्लेखित संस्थानों की स्थापना एवं संचालन कौन-कौन सी अर्हताएं पूरी करने एवं किन-किन विशेषज्ञों की नियुक्ति की शर्तें पूरी करने के पश्चात प्राप्त होता है और इस हेतु अन्य कौन-कौन से विभागों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सकीय संस्थानों में से किस-किस प्रकार से कौन से हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, प्रायवेट नर्सिंग होम, अस्पताल एवं पैथालॉजी सेंटर कब से जबलपुर एवं कटनी जिले में किसके द्वारा संचालित हैं? सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि उल्लेखित अस्पतालों में किन-किन रोगों का इलाज कौन-कौन से विशेष विषयों के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा किया जाता है? डॉक्टरों के नाम, स्पेशलिटी सहित चिकित्सालयवार सूची बतलावें। (ग) प्रदेश में संचालित हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटरों को शासन द्वारा किस प्रकार की कौन-कौन सी अतिरिक्त रियायत एवं सुविधायें प्रदाय की जाती हैं? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कटनी एवं जबलपुर के कौन-कौन से रिसर्च सेंटरों द्वारा अपने स्थापना काल से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विषयों पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सभी चिकित्सीय संस्थानों द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों का पालन क्या किया जा रहा है? अगर नहीं, तो इस हेतु किस पर कब-कब, क्या कार्यवाही की गई? विगत 5 वर्षों में उल्लेखित संस्थानों में निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को निष्पादित करने हेतु क्या व्यवस्थायें हैं एवं इस हेतु शासन के क्या नियम हैं? नियम का पालन न करने वाले कौन-कौन से संस्थानों पर उक्तावधि में कब क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेन्टर, प्रसूतिगृह खोलने एवं पैथोलॉजी का पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त संस्थाओं का पंजीयन एक्ट में वर्णित शर्तों के अधीन किया जाता है, इस हेतु नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत आने वाली समस्त अनुमतियां जैसे कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, खाद्य एवं औषधि विभाग, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा एवं नगर निगम विभाग आदि की अनुमति आवश्यक होती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) प्रदेश में संचालित हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरों को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त रियायत एवं सुविधायें प्रदान नहीं की जाती है। रिसर्च सेन्टरों द्वारा प्रश्न दिनांक तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में किसी भी विषय की रिसर्च रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। (घ) जी नहीं। जबलपुर जिले में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 उल्लंघन करने के कारण विगत पाँच वर्षों में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 16 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, न्यायालयीन कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। निजी संस्थाओं की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कटनी जिले की निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर उक्तावधि में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई।
भेड़ फार्म की भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
50. ( क्र. 1920 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में स्थित भेड़ फार्म की कितनी भूमि उद्योग विभाग को कब हस्तांतरित की गई? (ख) उद्योग विभाग को दी गई भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? क्या उक्त भूमि पर कोई बड़ा उद्योग लगाने की शासन की कोई योजना है? (ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार के उद्योग लगाये जायेंगे और कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शिवपुरी जिले में स्थित ग्राम घुटारी एवं बेहटा की कुल 881.69 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को दिनांक 12.06.2015 को हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि का कब्जा आई.आई.डी.सी. ग्वालियर (वर्तमान में एम.पी. आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय- ग्वालियर) को दिनांक 14.05.2016 को प्राप्त हुआ है। (ख) उपरोक्त भूमि पर स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पडौरा विकसित किया जाना है जिस हेतु पर्यावरण की मंजूरी (Environment clearance) हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। शासन द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है। (ग) भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तावित स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पडौरा जिला शिवपुरी में औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में उल्लेखित प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़ सभी प्रकार के उद्योगों को विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत भूमि आवंटित की जा सकेगी।
प्याज, लहसुन खरीदी में अनियमितता
[सहकारिता]
51. ( क्र. 1930 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में प्याज खरीदी बिक्री तथा व्यय तथा प्राप्ति के अंतिम आंकड़ों की प्रति देवें। यदि 2017 के अंतिम आंकड़े दो वर्ष उपरांत भी तैयार नहीं हुये तो कारण बतावें। (ख) वर्ष 2018 में प्याज और लहसुन की कृषक द्वारा की गई बिक्री पर शासन द्वारा किये गये भुगतान (भावांतर) की राशि बतावें तथा मंडी अनुसार प्याज-लहसुन की मात्रा तथा भुगतान की राशि भी बतावें। (ग) रतलाम मंडल में प्याज लहसुन विक्रय करने वाले अनुमानित किसानों की कुल संख्या, रकवा, खरीदी मात्रा, रकवा अनुसार अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा, पात्रता अनुसार विक्रय मात्रा प्रोत्साहन राशि की जानकारी देवें? (घ) वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में प्याज लहसुन खरीदी में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच होगी?
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2016 में प्याज खरीदी, बिक्री, व्यय तथा प्राप्ति के अंतिम आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार, उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2016 में म.प्र. स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन के द्वारा भंडारण शुल्क की राशि रू. 14,05,32,687.69 एवं छटाई व्यय राशि रू. 10,66,95,941.20 कुल भंडारण व्यय राशि रू. 24,72,28,628.89 के अंतरिम देयक विपणन संघ को प्रस्तुत किये गये है, वर्ष 2017 के अंतिम आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्ष 2018-19 में प्रदेश स्तर पर अधिसूचित मण्डियों में हुये कुल विक्रीत संव्यवहार का ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज टेन्टेटिव चेकलिस्ट अनुसार लहसुन एवं प्याज के विक्रय के आधार पर पात्रता अनुसार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों में पंजीकृत किसानों द्वारा मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्याज 84,07,150.16 क्विंटल एवं लहसुन 74,87,710.87 क्विंटल विक्रय की गई है। (ग) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम जिले में वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत प्याज एवं लहसुन का मंडी में हुये विक्रय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) वर्ष 2016 एवं 2017 में प्याज खरीदी, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण में अनियमितता की जाँच हेतु आयुक्त सहकारिता एवं संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है, जाँच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी में प्याज एवं कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर में लहसुन की फर्जी/कागजी खरीदी होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी मंडी बोर्ड द्वारा जाँच कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर मंडी के संलिप्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के विरूद्ध म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 एवं उपविधि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा मंडी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, इन प्रकरणों में एफ.आई.आर. की गई है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018-19 में शासन की नीति अनुसार निर्धारित प्रोत्साहन राशि कृषकों के बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा की गई है एवं जाँच शाखा से प्राप्त नेमी टीप अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत संचालनालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी
[लोक सेवा प्रबन्धन]
52. ( क्र. 1972 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्दु क्र.118 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2017-18 में 177 नई योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 88 नई सेवाएं नागरिकों को ऑनलाईन प्रदाय की जा रही है, अब तक इस कानून अन्तर्गत 428 सेवाओं को जोड़ा गया है, का उल्लेख है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2017-18 में 177 कौन सी नई योजना को अधिसूचित किया गया एवं इनमें से कौन सी 88 नई सेवाएं ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं? इनकी अलग-अलग जानकारी अर्थात 177 में से 88 कौन-कौन सी हैं एवं शेष कौन-कौन सी है की जानकारी विभाग वाईज दी जावे। (ग) अब तक इस कानून के अंतर्गत 428 सेवाएं संचालित हैं, इन सेवाओं को विस्तार से बतावें व इनके क्रियान्वयन हेतु क्या प्रक्रिया निर्मित है? इसकी प्रति भी दी जावे।
मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) 177 सेवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। इनमें से 36 सेवाएं एवं पूर्व की अधिसूचित 52 सेवाएं मिलाकर कुल 88 सेवाएं ऑनलाईन की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–‘ब’ एवं ‘स’ अनुसार है। (ग) लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के अंतर्गत अब तक कुल 446 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–‘द’ अनुसार है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आवेदक लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते है, जिसकी पावती आवेदक को प्रदाय की जाती है। सेवा प्रदाय के लिये निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यदि आवेदक चाहे तो सीधे संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन कर सेवा प्राप्त कर सकता है।
योजना राशि की प्रशासकीय स्वीकृति
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