मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र
बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2022
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
कुपोषण
की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
1. ( *क्र. 3090 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुपोषण की क्या स्थिति है? कुल कितने कुपोषित बच्चे हैं? जिलेवार एवं ब्लॉकवार जानकारी देवें। (ख) चेतन्य काश्यप फाउन्डेशन ने रतलाम में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में कुपोषण के विरूद्ध अभियान चलाया, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये, कुल 2300 कुपोषित बच्चों में से 1300 कुपोषण मुक्त हुये? क्या फाउन्डेशन द्वारा अपनाई गई कार्य प्रक्रिया को अंगीकार कर कुपोषण की मुक्ति हेतु प्रदेश व्यापी समग्र कार्यक्रम चलाया जायेगा अथवा समग्र नीति बनाई जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुपोषित बच्चों की विभागीय एम.आई.एस. अनुसार जिलेवार एवं परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, कुपोषण के स्तर में परिवर्तन आया है, जिले के आंकड़े की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं। विभाग द्वारा समग्र नीति तैयार की गई है, जिसके तहत कुपोषण निवारण हेतु अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम एवं पोषण अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना
[नर्मदा घाटी विकास]
2. ( *क्र. 2931 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना के टेंडर और अनुबंध की किस-किस कंडिका में समय वृद्धि के प्रावधान रखे गए हैं, उनकी छाया प्रति देवें एवं उक्त योजना में ठेकेदार को जो समय में वृद्धि करके काम करने का मौका दिया है? वह किस कंडिका के माध्यम से दिया है और क्यों दिया गया? क्या कारण रहा कि विभाग द्वारा पेनल्टी नहीं लगाई गई एवं अब जो समय दिया गया है, क्या उस समय-सीमा में ठेकेदार कार्य पूर्ण कर लेगा? (ख) उक्त योजना में क्या हाइड्रो टेस्ट करना था? यदि हाँ, तो क्या किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और कितने किलोमीटर पाइप लाइन की गई एवं कितने किलोमीटर का हाइड्रो टेस्ट किया गया? हाइड्रो टेस्ट करना क्यों आवश्यक है? (ग) उक्त टेंडर के अनुबंध एवं टेंडर की छाया प्रति देवें। (घ) उक्त योजना के क्षेत्र में आने वाले ग्राम सिलोटिया को इस सिंचाई योजना से क्यों वंचित रखा गया? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा सिलोटिया को जोड़ने हेतु पत्र लिखे गए थे? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? पत्राचारों की छायाप्रति देवें। सिलोटियों को किस योजना से सिंचाई हेतु पानी दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनुबंध के वाल्यूम-II सेक्शन-III कंडीशन ऑफ कान्ट्रेक्ट की कंडिका-74 में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। समयावृद्धि पर्यावरण स्वीकृति में विलंब तथा कोविड-19 के कारण दी गई। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार छ: माही समीक्षा में स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप प्रगति होने से पेनाल्टी नहीं लगाई गई। जी हाँ। (ख) जी हाँ। योजना में 413 कि.मी. पाईप लाईन की लेईंग का कार्य एवं 56.72 कि.मी. पाईप लाईन में हाइड्रो टेस्ट किया गया है। हाइड्रो टेस्ट किये जाने का उद्देश्य पाईप लाईन के ज्वाइंटों का परीक्षण करना है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) ग्राम सिलोटिया के 56.072 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना से।
शहरी सामु. स्वा. केन्द्र मकरोनिया में सामग्री की आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( *क्र. 2893 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले का शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया स्वयं के भवन में कब से संचालित हुआ है? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संचालन हेतु सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण सामग्री, चिकित्सा अधिकारी, अन्य पेरामेडिकल स्टाफ एवं कर्मचारी शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) केन्द्रों में संचालन हेतु आवश्यक मेडिकल उपकरण सामग्री, दवाइयां एवं अन्य अस्पताल को संचालन करने हेतु सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं/पूर्ति नहीं की गई है तो विभाग द्वारा कब तक पूर्ति की जायेगी? (घ) शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया में चिकित्सा अधिकारी एवं पेरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों की पूर्ति कब तक की जायेगी एवं चिकित्सा अधिकारी जिनका संलग्नीकरण किया गया है, उन्हें कब तक मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सागर जिले की शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया स्वयं के भवन में दिनांक 16.01.2022 से संचालित हो रही है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कुछ आवश्यक उपकरणों की प्रदायगी राज्य स्तर से प्रचलन में है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) सभी पद भरे हुये हैं, केवल सर्जिकल विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं। प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है, अत: प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पद पूर्ति किये जाने में कठिनाई हो रही है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित/संविदा/बंधपत्र चिकित्सक/कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जा रही है एवं डॉ. संतोष पटेल, चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर) को कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासन के निर्देशानुसार उनकी ड्यूटी जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में लगाई गई थी, कोविड उपरांत पुन: शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया में कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया गया है।
संविदा चिकित्सक को पद से हटाकर जांच करायी जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( *क्र. 2883 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के 1. पत्र क्र. 5153, दिनांक 03.11.2021 एवं दिशा की बैठक 2. पत्र क्र. 3794, दिनांक 19.08.2021 जिसमें मजिस्ट्रियल जांच हेतु आदेशित है 3. पत्र क्र. 6405 एवं 9280, दिनांक 22 एवं 29.07.2021 एवं 04.10.2021 कार्यालय पुलिस थाना मोहना के 4. पत्र क्र. 595121, दिनांक 09.09.2021 तथा बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश मौर्य के द्वारा संभाग आयुक्त ग्वालियर को लिखे 5. पत्र दिनांक 28.01.2021 की छायाप्रतियां दें। इन पत्रों पर पत्रों के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं, प्रत्येक पत्रवार अलग-अलग जानकारी दें। क्या इतने महत्वपूर्ण पत्रों को दरकिनार कर सी.एम.एच.ओ. ग्वालियर डॉ. मनीष शर्मा द्वारा क्या इतनी जांचों को प्रभावित करने उसी विकासखण्ड में बी.एम.ओ. बनाकर एक आदिवासी महिला जिसकी मृत्यु डॉ. रवि शर्मा की लापरवाही से हुई थी, उनको प्रोत्साहन स्वरूप पदस्थ किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे शासकीय सेवा के प्रति लापरवाह संविदा चिकित्सक डॉ. रवि शर्मा को तुरन्त बी.एम.ओ. बरई के पद से हटाकर निष्पक्ष जांच जो लंबित है, कराई जावेगी? (ख) ग्वालियर जिले के जिला मुख्यालय एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय एवं मोबाईल नम्बर बतावें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पद के विरूद्ध जो रिक्त पद हैं, उनकी कब तक पूर्ति कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के 1 पत्र क्र. 5153, दिनांक 03.11.2021 एवं दिशा की बैठक 2. पत्र क्र. 3794, दिनांक 19.08.2021 जिसमें मजिस्ट्रियल जांच हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। कार्यालय पुलिस थाना मोहना के पत्र क्र. 159/21, दिनांक 23.02.2021 एवं पत्र क्रमांक 595, दिनांक 09.08.2021 के द्वारा जांच प्रतिवेदन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरई से चाहा गया था, जांच प्रतिवेदन की प्रति पुलिस थाना मोहना को उपलब्ध करा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश मौर्य के द्वारा संभाग आयुक्त ग्वालियर को लिखे गये पत्र दिनांक 28.01.2021 की छायाप्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त प्रकरण में जिला स्तर से डॉ. बिन्दु सिंघल, जिला कुष्ठ अधिकारी जिला ग्वालियर एवं डॉ. सृष्टि भगत सिंह निर्भय जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1 द्वारा जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें डॉ. रवि शर्मा को दोषी नहीं माना गया, संस्था में पदस्थ श्रीमती उर्मिला वाल्मीकि को दोषी पाए जाने के उपरांत संबंधित के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई है। जी नहीं, डॉ. रवि शर्मा को प्रोत्साहन स्वरूप पदस्थ नहीं किया गया था, अपितु डॉ. अम्बरीश गुप्ता के द्वारा बी.एम.ओ. के पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गयी, तदोपरांत डॉ. रवि शर्मा को बी.एम.ओ. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरई का प्रभार दिया। वर्तमान में डॉ. रवि शर्मा को बी.एम.ओ. प्रभार से मुक्त कर डॉ. अशोक राजधान चिकित्सा अधिकारी को बी.एम.ओ. पद का प्रभार सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' ब'' अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले के जिला मुख्यालय एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' ब'' अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व अन्य श्रेणी के पदोन्नति के पदों की पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। अस्पतालों में नियमित पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर किये जाने हेतु विभाग द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाकर मांग पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जाकर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आये चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी कार्यवाही समय-समय पर की जाती रही है। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति के नियम वर्ष 2014 के प्रावधान अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पैरामेडिकल संवर्ग के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों की नियुक्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। शत-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
प्रदेश सरकार पर कर्ज की स्थिति
[वित्त]
5. ( *क्र. 3103 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन वित्तीय संस्थाओं से कब-कब, कितना-कितना कर्ज किन-किन प्रयोजनों हेतु लिया गया? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या कर्ज प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कोई गारंटी दी गई है? यदि हाँ, तो संस्थावार कर्ज की राशि व दी गई गारंटी की जानकारी दें। (ग) फरवरी 2022 तक की स्थिति में प्रदेश सरकार पर किस-किस संस्था का कितना-कितना कर्ज बकाया है एवं लिए गए कर्ज के अनुपात में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कितना कर्ज आएगा? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पर कुल कितना कर्ज है एवं ब्याज की कितनी राशि वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दी गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1A एवं 1B अनुसार है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे विधानसभा पटल पर वर्तमान में प्रस्तुत नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में अन्य संस्थाओं से लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्त नहीं होने से अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार दर्शाई अवधि में संस्थावार ऋणों का अनुमान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे विधानसभा पटल पर वर्तमान में प्रस्तुत नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में अन्य संस्थाओं से लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंकेक्षित लेखे विधानसभा पटल पर वर्तमान में प्रस्तुत नहीं हुए हैंl वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के (वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान) अनुसार मार्च 2022 की समाप्ति पर राज्य सरकार पर संस्थावार ऋणों का अनुमान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के (वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान) अनुसार मार्च 2022 की समाप्ति पर राशि रूपए 2,95,532.91 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राशि रूपए 15,917.87 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि रूपए 20,040.73 करोड़ के ब्याज भुगतान का अनुमान हैl
प्रश्नकर्ता के पत्रों के जवाब दिए जाना
[सामान्य प्रशासन]
6. ( *क्र. 2424 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 19-76 स/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22 मार्च, 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेंधवा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा को पत्र लिखे? उक्त पत्रों के उत्तर कब-कब उपरोक्त अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता को दिए?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर अपवंचन के लंबित प्रकरण
[वाणिज्यिक कर]
7. ( *क्र. 3034 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो क्रेशर संचालित हैं, उनके नाम, जी.एस.टी. नंबर सहित देवें। इन क्रेशर संचालकों द्वारा विगत 3 वर्षों में जमा टैक्स विवरणी की जानकारी फर्मवार, माहवार देवें। (ख) इन क्रेशर संचालकों को खनिज विभाग द्वारा जारी अभिवहन पास की गणना विभाग के अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं की गई? विगत 2 वर्षों के संदर्भ में क्या विभाग खनिज विभाग से जारी अभिवहन पास की जानकारी लेकर इन फर्मों के कर अपवंचन की जानकारी लेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) दिनांक 15.02.2022 की स्थिति में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में जी.एस.टी. एवं जी.एस.टी. विधान के पूर्व के कितने प्रकरणों में कितनी राशि वसूली के लिए लंबित है? फर्म नाम, राशि कब से लंबित है? पृथक-पृथक देवें। यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कर अपवंचन व वसूली के लंबित प्रकरणों के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? इस सर्कल के संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम भी देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्नांश में चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश से प्रदेश के खनिज उत्खनन में संलग्न उत्खननकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के माह अगस्त, 2021 तक की रॉयल्टी भुगतान की जिलेवार जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है। कर अपवंचन के तथ्य संज्ञान में आने की स्थिति में विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। (ग) दिनांक 15.02.2022 की स्थिति में महिदपुर विधानसभा में जी.एस.टी. विधान के अन्तर्गत एक प्रकरण रूपये 2.12 लाख तथा जी.एस.टी. विधान के पूर्व 1094 प्रकरण राशि रूपये 83.91 लाख के वसूली के लिए लंबित हैं। फर्म नाम, राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) बकाया वसूली की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग द्वारा बकायादारों के विरूद्ध वसूली हेतु निरंतर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। अत: इस संबंध में किसी अधिकारी पर कार्यवाही की स्थिति नहीं है। उज्जैन वृत्त 3 में वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों के नाम संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
ISA योजना का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
8. ( *क्र. 2923 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित ISA योजना राजगढ़ जिले में भी लागू है? यदि हाँ, तो कब से तथा उक्त योजना का क्या लक्ष्य/उद्देश्य है एवं क्या-क्या गतिविधियां एवं कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना था? विस्तृत विवरण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिये किन-किन ठेकेदारों से अनुबंध किया गया तथा विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत उक्त अवधि में क्या-क्या कार्यक्रम किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराये गये तथा प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया? (ग) क्या शासन की मंशानुरूप उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, जन जागरूकता रथ, आदि कार्यक्रमों का आयोजन न कर साथ ही प्रश्नकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों को योजना की कोई जानकारी न देकर औपचारिकता कर शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? क्या शासन इसकी विस्तृत जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के समय से लागू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) कम्यूनिटी वेल्फेयर ऑर्गेनाईजेशन, भोपाल एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान, भोपाल द्वारा अनुबंध किया गया है। ग्रामों में प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम ग्रामवासी सरपंच, सचिव की उपस्थिति में कराये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, रूपये 7,42931.00 का भुगतान किया गया है। (ग) प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है, उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
एरण महोत्सव का आयोजन
[संस्कृति]
9. ( *क्र. 2203 ) श्री महेश राय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के तीर्थ स्थल एरण में एरण महोत्सव कब मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में कब-कब मनाया गया है? महोत्सव के आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है? (ग) यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष एरण महोत्सव मनाने की योजना है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार समयावधि बताएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संस्कृति विभाग द्वारा तीर्थ स्थल एरण में महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाता है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
10. ( *क्र. 2961 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँवों में प्रश्न दिनांक तक घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? जानकारी प्रदाय करें। (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितने गाँव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में किसी भी ग्राम के शत-प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र के समस्त गांवों को घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल की सुविधा हेतु छतरपुर (तरपेड़) समूह जल प्रदाय योजना लागत रू. 242.35 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 29.12.2021 को दी जा चुकी है, उक्त योजना का क्रियान्वयन पूर्ण होने पर घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
ई.ओ.डब्ल्यू. में प्राप्त शिकायतों की जांच
[सामान्य प्रशासन]
11. ( *क्र. 1420 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 2012 में खरीदी गई ए.सी. बसों को खरीदे जाने के संबंध में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं थीं? शिकायतकर्ताओं के नाम बतायें। क्या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 223/16 में शिकायत दर्ज की थी? यदि हाँ, तो प्रकरण से संबंधित नस्ती की नोटशीट और पत्राचार की प्रश्न दिनांक तक के पृष्ठों की कॉपी दी जावे। (ख) उपरोक्त (क) अनुसार प्रचलित शिकायतों की जांच से संबंधित ई.ओ.डब्ल्यू. की अंतिम जांच रिपोर्ट की प्रति दी जावे? प्रकरण में नगर निगम भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिये गये बयानों की प्रति दी जाये? यदि निजी फर्म से पत्राचार किया गया हो तो पत्र की प्रतिलिपि दी जावे? (ग) प्रकरण क्रमांक 223/16 में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा दिये गये अभिमत की प्रति दी जाये? (घ) प्रकरण क्रमांक 223/16 में विधि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति प्रदान की जाये। यदि प्रकरण समाप्त कर दिया गया हो तो आदेश/निर्णय की प्रति दी जाये।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जांच/विवेचना में सम्मिलित दस्तावेज सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार केवल सक्षम न्यायालय में ही प्रेषित किये जाते हैं। (ख) जांच/विवेचना में सम्मिलित दस्तावेज सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार केवल सक्षम न्यायालय में ही प्रेषित किये जाते हैं। (ग) जांच/विवेचना में सम्मिलित दस्तावेज सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार केवल सक्षम न्यायालय में ही प्रेषित किये जाते हैं। (घ) जांचोपरांत शिकायत जांच क्रमांक 223/16, दिनांक 21.05.2021 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा नस्तीबद्ध की गई है। जांच/विवेचना में सम्मिलित दस्तावेज सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार केवल सक्षम न्यायालय में ही प्रेषित किये जाते हैं।
चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
12. ( *क्र. 2955 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय कटनी में चिकित्सकों के कितने पद भरे एवं रिक्त हैं तथा हॉस्पिटल में चिकित्सकों को कब से कब तक उपस्थित रहने के शासन के निर्देश हैं? क्या दोपहर बाद हॉस्पिटल में कोई चिकित्सक आते हैं? यदि हाँ, तो उपस्थिति, देखे गये मरीजों की संख्या विगत एक वर्ष की जानकारी देवें तथा दोपहर बाद चिकित्सकों के उपस्थिति के सत्यापन का प्रमाण देवें? (ख) क्या जिला चिकित्सालय कटनी में पदस्थ चिकित्सक परामर्श की जगह पर निजी क्लीनिकों/नर्सिंग होम में शासन के आदेशों की अवहेलना कर ऑपरेशन/उपचार करते हैं? यदि नहीं, तो 2021-22 में जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के कितने ऑपरेशन किये गये और कितनों को मेडिकल उपचार हेतु अनुशंसित किया गया? प्रातः काल एवं दोपहर पश्चात की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो जिले में सामान्य प्रसव एवं अन्य आपरेशन किये जा रहे हैं या बंद हैं? यदि बंद हैं तो कब से? किसके आदेश से? आदेश की प्रति देवें एवं शल्य/अस्थि/प्रसव चिकित्सक/विशेषज्ञ के द्वारा कितने-कितने ऑपरेशन किये गये? विगत दो वर्षों की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) (ग) के संबंध में निर्देशों की अवहेलना के दोषी चिकित्सकों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। हॉस्पिटल में चिकित्सकों को प्रात 09:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक उपस्थित रहने के निर्देश हैं। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (घ) वर्तमान में निर्देशों की अवहेलना की शिकायत प्राप्त होना नहीं पाई गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( *क्र. 682 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से कम हासिल कर सकी है? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जबलपुर जिले में योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का विस्तृत ब्यौरा दें। (ग) क्या निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भी आवेदन किये जाने वाले आवेदकों द्वारा कार्ड जारी न किये जाने की शिकायतें मिल रही हैं? (घ) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कार्ययोजना है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खजुराहो में संगीत महाविद्यालय एवं लोककला परिषद की स्थापना
[संस्कृति]
14. ( *क्र. 1232 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत विश्व पर्यटक स्थल कला एवं संस्कृति के लिये ख्याति प्राप्त खजुराहो में संगीत महाविद्यालय, नृत्य गायन एवं वादन से परिपूर्ण राजा मानसिंह तोमर विश्व विद्यालय अन्तर्गत खजुराहो में महाविद्यालय खोले जाने हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा कब-कब मांगपत्र प्रेषित किये गये एवं कब-कब क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। (ख) क्या आगामी शिक्षण सत्र 2022-23 खजुराहो में संगीत महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? हाँ तो समय-सीमा बतावें। (ग) क्षेत्रीय लोककलाओं एवं लोकक्रीड़ा के प्रोत्साहन हेतु क्षेत्रीय बुन्देलखण्ड, साहित्य, लोककला एवं नृत्य, गायन, वादन कला परिषद का सरकार गठन करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्या गठित होने वाले परिषद का मुख्यालय खजुराहो से ही संचालित होगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत खजुराहो में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु कोई ''मांग-पत्र'' प्रश्न दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग के अधीन मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत संचालित जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के अंतर्गत ही प्रश्नानुसार प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन एवं साहित्य आदि का प्रकाशन होता है। अत: पृथक से इस संदर्भ में कला परिषद के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।
नल-जल जीवन योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( *क्र. 2586 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में नर्मदापुरम जिले के कितने ग्रामों में नल-जल योजना स्वीकृत की गई है? (ख) नर्मदापुरम जिले में स्वीकृत नल-जल योजना कितने ग्रामों में पूर्ण करके संचालित की जा रही है? (ग) वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना हेतु नर्मदापुरम जिले के अन्तर्गत कितने ग्रामों का चयन किया गया है? (घ) नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामो में नल-जल योजना पूर्ण कर संचालित की जा रही है तथा वर्ष 2022- 23 में कितने ग्रामों का जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना में चयन किया गया है? सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में नल-जल योजना कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2021-22 में 302 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग/पुनरीक्षित/नवीन नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार वर्ष 2021-22 में स्वीकृत नल-जल योजनाओं में से वर्तमान में कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई है, परन्तु नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत विगत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत रेट्रोफिटिंग/नवीन नल-जल योजनाओं में से 67 ग्रामों की योजनाओं के कार्य पूर्ण कर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। (ग) वर्ष 2022-23 हेतु जल जीवन मिशन के तहत नर्मदापुरम जिले के 337 ग्रामों का चयन किया गया है। (घ) नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गयी योजनाओं में से वर्ष 2021-22 में 21 ग्रामों की नल-जल योजनाएं पूर्ण की जाकर संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2022-23 के लिये सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के 125 ग्रामों का जल जीवन मिशन अन्तर्गत नल-जल योजना हेतु चयन किया गया है। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में वर्ष 2024 तक सफल पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन अनुसार नल-जल योजनाएं पूर्ण किया जाना प्रावधानित है, निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का प्रदाय
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( *क्र. 3038 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केन्द्र हैं? (ख) उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बन्द है? (ग) यदि भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो किस अवधि से बन्द है? (घ) प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बन्द होने का क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आगर जिले में कुल 658 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। (ख) आगर जिले में किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का प्रदेश सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय का भुगतान बंद नहीं किया गया है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही नहीं।
देशी एवं विदेशी मदिराओं की संचालित दुकानें
[वाणिज्यिक कर]
17. ( *क्र. 2805 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्तमान में देशी एवं विदेशी मदिरा की कुल कितनी दुकानें संचालित हैं? स्थान सहित ब्यौरा देवें। (ख) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कहां-कहां अवैध देशी व विदेशी मदिरा की बिक्री होने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस विभाग व आबकारी विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) हाँ तो पंजीकृत प्रकरण किन-किन धाराओं के तहत दर्ज हैं तथा कितने प्रकरणों में चालान पेश हो गये हैं तथा कितने जांच अधीन हैं? धारा एवं थाने का नाम सहित पूर्ण विवरण देवें। (घ) जिला मुरैना में अवैध रूप से शराब का कारोबार जोर-शोर से चल रहा है? इस पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाते रहे हैं? (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुसार अवैध रूप से बेची हुई शराब से मृत्यु पर सरकार द्वारा कितना-कितना मुआवजा दिया गया? अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला मुरैना में वर्तमान में देशी एवं विदेशी मदिरा की कुल 59 दुकानें संचालित हैं। उक्त मदिरा दुकानों के स्थानों का ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नानुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (बी) के अन्तर्गत अवैध देशी व विदेशी मदिरा के विक्रय के प्रकरण पंजीबद्व किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत पंजीबद्व प्रकरणों की संख्या शून्य है। उक्त के अतिरिक्त विधि विरूद्ध, मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में जिला मुरैना में आबकारी विभाग द्वारा वृत्त मुरैना, अम्बाह, जौरा एवं सबलगढ़ में कुल 509 आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस विभाग के विभिन्न थानों के द्वारा कुल 2531 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किये गये हैं। (ग) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (बी) के अन्तर्गत अवैध देशी व विदेशी मदिरा के विक्रय के प्रकरण पंजीबद्व किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (बी) के अन्तर्गत पंजीबद्व प्रकरण शून्य हैं। उक्त के अतिरिक्त विधि विरूद्ध, मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में जिला मुरैना में आबकारी विभाग द्वारा वृत्त मुरैना, अम्बाह, जौरा एवं सबलगढ़ में कुल 509 आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस विभाग के विभिन्न थानों के द्वारा कुल 2531 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किये गये हैं। उक्त पंजीबद्व प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1), 34 (2), 36 (ए), 36 (बी), 42, 47 एवं अन्य धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्व किये गये हैं। उक्त प्रकरणों में से कुल 2890 प्रकरणों में चालान पेश हो गये हैं तथा 150 प्रकरणों में जांच अधीन है। धारा एवं थानावार/वृत्तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जिला मुरैना में अवैध रूप से शराब के कारोबार पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिये जिला स्तर पर पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा संदिग्ध वाहनों की चैकिंग, रोड चैकिंग, रात्रि कालीन गश्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है। आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा ग्रामों में वीट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना तंत्र विकसित कर, अवैध रूप से मदिरा के कारोबार को नियंत्रित किया जा सके। आबकारी विभाग द्वारा गांवों में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे अवैध रूप से शराब के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। (ड.) दिनांक 11.01.2021 में घटित घटना में मृतकों के परिवारों को कुल 638400 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- (1) रेडक्रॉस के मद से 24 मृतकों के परिवारों को रूपये 10000/- प्रत्येक परिवार के मान से रुपये 240000/- (2) सांसद मद से 21 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रू. 10000/- के मान से रू. 210000/- (3) विधायक मद से 16 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रू. 10000/- के मान से रूपये 160000/- (4) संबल योजना अन्त्येष्टि सहायक मद से 04 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रु. 5000/- के मान से रू. 20000/- (5) कल्याणी पेन्शन योजना के अन्तर्गत 14 मृतकों की विधवाओं को प्रति परिवार रु. 600/- के मान से रु. 8400/- इस संबंध में रेडक्रॉस सोसायटी, मुरैना जनपद पंचायत जौरा से प्राप्त पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
योजनांतर्गत सब्सिडी उपलब्ध करायी जाना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
18. ( *क्र. 2927 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्य शासन द्वारा कब बंद किया गया है? उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था, उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी? नहीं तो क्या कारण है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद कर दिया गया है। उपरोक्त योजनाओं के हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश विभाग द्वारा नहीं दिये गये हैं। हितग्राहियों को सब्सिडी दिये जाने की प्रक्रिया सतत् जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनभागीदारी योजना का क्रियान्वयन
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
19. ( *क्र. 2606 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में जनभागीदारी योजना समाप्त कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी योजनान्तर्गत कई स्थाई विकास के कार्य हुए हैं? जैसे मांगलिक भवन इत्यादि? (ग) खण्डवा जिले को वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक जनभागीदारी मद में कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? वर्षवार बताएं। (घ) क्या कारण है कि खण्डवा जिले को जनभागीदारी योजनान्तर्गत किसी प्रकार का आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है? (ड.) क्या विभाग चालू वित्तीय वर्ष से इस योजना में विधानसभावार बजट आवंटन उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) खण्डवा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 209.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 20.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 80.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 30.00 लाख राशि उपलब्ध कराई गई है। (घ) खण्डवा जिले को जनभागीदारी योजना के अंतर्गत आवंटन जारी किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) योजनान्तर्गत विधानसभावार आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना
[महिला एवं बाल विकास]
20. ( *क्र. 2282 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना की शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत से वर्तमान दिनांक तक किस वर्ष कितनी महिलाओं को उज्जैन संभाग के जिलों में लाभान्वित किया गया है? वर्षवार, जिलेवार, लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, पते उपलब्ध कराएं। (ख) इस योजना अंतर्गत किस तरह उन्हें सशक्त किया जाता है और उन्हें कितनी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है? (ग) योजना की शुरुआत से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने जिलों में इस योजना के अंतर्गत एक भी हितग्राही को लाभान्वित नहीं किया है? जिलों के नाम की सूची उपलब्ध कराएं। हितग्राही उपलब्ध न होने की स्थिति में क्या विभाग प्रमुख द्वारा संबंधित जिला अधिकारियों को इस संबंध में नोटिस उपलब्ध कराए गए हैं? प्रति देंवे। (घ) योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष कितना बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है? कितनी राशि का उपयोग किया गया है और कितनी राशि हितग्राही उपलब्ध न होने पर पुनः समर्पित की गई है? (ड.) क्या जिन जिलों में हितग्राहियों की स्थिति शून्य है, वहां हितग्राही उपलब्ध नहीं हैं या उन्हें ढूंढने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है? (च) क्या शासन द्वारा योजना संचालित करने के बाद भी अधिकारियों और कर्मचारियों के उदासीन रवैए के कारण हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (छ) रतलाम जिले में इस योजना की वर्तमान में स्थिति क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरूआत माह सितम्बर वर्ष 2013 से हुई है। शुरूआत से वर्तमान दिनांक तक वर्षवार प्रदेश के उज्जैन संभाग के जिलों में महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार, जिलेवार, लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, पते की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) इस योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित महिलाओं, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके, जिससे महिलाओं को आत्म निर्भरता को बढ़ावा मिल सके एवं सशक्त हो सके। हितग्राही को प्रशिक्षण के दौरान राशि रू. 500/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। (ग) निरंक। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) हितग्राहियों के चयन हेतु जिले द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। (च) जी नहीं, प्रदेश की विपत्तिग्रस्त, पीड़ित महिलाओं को योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। (छ) रतलाम जिले में योजना अंतर्गत वर्तमान में घरेलू हिंसा से पीड़ित 10 महिलाओं को महिला सिक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है।
सागर संभाग में पर्यटन स्थलों का उन्नयन
[पर्यटन]
21. ( *क्र. 2708 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर संभाग में पुरातत्व महत्व के कौन-कौन से स्थल हैं और विभाग द्वारा किन-किन स्थानों को पर्यटक स्थल के तौर पर चिन्हित किया गया है? विगत 5 वर्षों में इन स्थलों के उन्नयन के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गयी तथा विकास, निर्माण के क्या-क्या कार्य किस मांग/आवश्यकता के आधार पर और किन-किन प्रस्तावों से स्वीकृत किए गए और कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कराय गये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) संभाग के जिलों के पुरातत्व महत्व के स्थलों और दर्शनीय एवं पर्यटक स्थलों के प्रचार-प्रसार एवं इनकी विशेषताओं की जन सामान्य को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कोई कार्य एवं कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो किस प्रकार क्या कार्य किए गए एवं कार्यवाही की गयी? जिलावार विवरण दीजिये। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) संभाग के जिलों में गठित जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? इन समितियों की विगत 03 वर्षों में कब-कब बैठकें आयोजित की गयीं और क्या-क्या प्रस्ताव पारित किये गये? क्या पारित प्रस्तावों का क्रियान्वयन किया गया? यदि हाँ, तो विवरण बताइये नहीं तो क्यों? (घ) पन्ना जिले में पर्यटन की दृष्टि से और क्या-क्या संभावनायें उपलब्ध हैं और क्या विभाग द्वारा इस पर कोई कार्ययोजना बनाई जा रही है और कोई कार्य प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (घ) पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के साथ ग्रामीण पर्यटन की भी संभावनाएं हैं, ग्रामीण पर्यटन परियोजना में 04 गांवों का चयन किया जाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। ग्राम मडला के 02 होमस्टे का संचालन प्रारंभ हो गया है एवं 05 निर्माणाधीन है। पन्ना नगर में 04 होमस्टे का पंजीयन किया गया है। पन्ना जिले में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वाईल्ड लाईफ सर्किट एवं ईको सर्किट में किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
दोषियों पर कार्यवाही
[महिला एवं बाल विकास]
22. ( *क्र. 2963 ) श्री राकेश गिरि : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कौन-कौन पदाधिकारी पदस्थ रहे हैं? माहवार, वर्षवार, मूल पदनाम सहित नाम बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि के दौरान क्या श्री दिनेश दीक्षित, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा, बाल विकास परियोजना बल्देवगढ़ में पदस्थ कार्यालय सहायक वर्ग-3, श्री अंकुर सक्सेना का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कब से कब तक? आदेश की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या अर्जित अवकाश उपयोगकर्ता श्री अंकुर सक्सेना अर्जित अवकाश काल स्वीकृत अवधि के दौरान पुलिस विभाग में पंजीबद्ध प्रकरण में फरार रहे हैं? यदि हाँ, तो पुलिस पंजीयन प्रकरण व फरारी अवधि बतायें? फरारी अवधि के दौरान किस आधार पर इनके नियोजक/अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अर्जित अवकाश उपभोगकर्ता सेवक द्वारा अपने विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करने की सूचना कार्यालय को दी गई थी? यदि हाँ, तो अर्जित अवकाश स्वीकृत कैसे किया गया? यदि नहीं, तो वरिष्ठ अधिकारियों से तथ्यों को छुपाने एवं अपने पद व शासकीय अवकाश सुविधा का दुरूपयोग करने पर श्री सक्सेना एवं अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला टीकमगढ़ में वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। श्री दिनेश दीक्षित, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारी, परियोजना अधिकारी बल्देवगढ़ के द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना बल्देवगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-3, श्री अंकुर सक्सेना का अर्जित अवकाश दिनांक 11.04.2016 से 05.05.2016 तक कुल 25 दिवस हेतु स्वीकृत किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। अवकाश उपयोगकर्ता श्री अंकुर सक्सेना, अवकाश काल में पुलिस विभाग में पंजीबद्ध प्रकरण के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली जिला निवाड़ी के पत्र क्र. 2175-A/21, दिनांक 22.10.2021 के अनुसार घटना दिनांक से फरार रहे हैं। कार्यालय थाना प्रभारी कोतवाली जिला निवाड़ी के पत्र क्र. 2175/21, दिनांक 20.10.2021 के अनुसार इनके विरुद्ध थाना कोतवाली जिला निवाड़ी में अपराध क्र. 148/2016, 498 A, 3/4 पंजीबद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से दिनांक 03.05.2016 को अग्रिम जमानत मिली। श्री अंकुर सक्सेना, दिनांक 06.04.2016 से 03.05.2016 तक फरार थे। तत्कालीन प्रभारी परियोजना अधिकारी श्री रमेश शुक्ला एवं शाखा प्रभारी श्री आर.के. पटेरिया के प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री दिनेश दीक्षित द्वारा परियोजना कार्यालय से किसी प्रकार की अवकाश नस्ती संचालित नहीं की गई तथा सीधे अपने स्तर से अवकाश स्वीकृत किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्री दिनेश दीक्षित द्वारा अपने स्तर से अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया, जिसकी नोटशीट परियोजना कार्यालय से नहीं चलाई गई। कार्यालय कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश क्र. 672, दिनांक 28.02.2022 द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दिनेश दीक्षित स्वीकृतकर्ता एवं श्री अंकुर सक्सेना, सहायक ग्रेड-3 अवकाश उपभोगकर्ता के विरुद्ध जांच संस्थित करते हुए जिला सतर्कता अधिकारी टीकमगढ़ को 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, वर्तमान में जांच प्रचलित है एवं जांच रिपोर्ट अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
नल-जल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
23. ( *क्र. 1602 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत वर्ष 2019 से आज दिनांक तक कुल कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? ग्रामवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) नल-जल योजना के निविदा का क्या प्रावधान था और निविदा स्वीकृत एवं वर्क ऑर्डर के बाद कितने समय में कार्य पूर्ण किया जाना था? (ग) क्या जो नल-जल योजना बनाई गई है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और कार्य बहुत ही घटिया हुआ है? उसमें विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त घटिया निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्राम ऐसे हैं, जो इस योजना से वंचित रह गये हैं, जिनकी योजना अभी तैयार नहीं की गई है? ऐसे ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें। साथ ही कब तक इन ग्रामों में भी जल जीवन मिशन से योजना बना दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल 139 योजनाएं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड अनुसार सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है तथा विभाग के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण में सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत 154 ग्राम ऐसे हैं जो इस योजना से अभी वंचित रह गये हैं, इनमें से 114 ग्रामों की योजना (डी.पी.आर.) तैयार हो चुकी है तथा 40 ग्रामों की योजना (डी.पी.आर.) अभी तैयार नहीं हुई है, ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पर्याप्त भूजल स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर जल जीवन मिशन की गाइड लाइन अनुसार योजनाएं/डी.पी.आर. बनायी जा रही हैं, निश्चित समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
पचमढ़ी स्थित होटल पंचवटी को निजी क्षेत्र में लीज़ पर दिया जाना
[पर्यटन]
24. ( *क्र. 2291 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा होटल पंचवटी, पचमढ़ी को निजी क्षेत्र में संधारण एवं संचालन हेतु 30 वर्ष के लिये लीज़ पर दिये जाने बाबत् निविदायें आमंत्रित की गयीं थीं? यदि हाँ, तो सफल निविदाकर्ता एवं विभाग के मध्य निविदा की शर्तों का अनुबंध कराया गया है? यदि हाँ, तो अनुबंध की प्रति प्रदान करें। (ख) क्या सफल निविदाकर्ता एवं विभाग के मध्य हुये अनुबंध की मूल निविदा शर्तों में संशोधन कर अनुबंध कराया गया है (NIT NO. 1131 SYSTEM NO. 1296 होटल पचंवटी पचमढ़ी दिनांक 16.02.2018) (ग) क्या अनुबंध में यह भी शर्त थी कि सफल निविदाकर्ता को संपूर्ण राशि (One Time Licence Fees) एक समय में एक मुश्त राशि जमा करना थी, जिसे विभाग द्वारा किश्तों में स्वीकार की गयी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो अनुबंध में संशोधन के लिये सक्षम अधिकारी कौन हैं? क्या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गयी है? यदि हाँ, तो स्वीकृति की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करें। (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार अनुबंध में संशोधन के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गयी है तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों अनुसार ही संपूर्ण राशि समय-सीमा में जमा कराई गई है। (घ) अनुबंध में संशोधन हेतु प्रबंध संचालक द्वारा महाप्रबंधक (संपदा/विधि) पर्यटन निगम को स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
25. ( *क्र. 2783 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँवों में प्रश्न दिनांक तक घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) बिजावर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कौन कौन से गाँव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 01 ग्राम, ग्राम बम्होरी में। ग्राम बम्होरी में ग्राम के शत-प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने से यह गांव "हर घर जल ग्राम" हो चुका है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2024 तक, ग्रामों में सफल पेयजल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन अनुसार सुविधा दिया जाना प्रावधानित है, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
तृतीय
श्रेणी
कर्मचारियों
का
नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
1. ( क्र. 27 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जी.ए.डी. म.प्र. शासन का आदेश क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1 भोपाल दिनांक 16/01/1992 प्रश्न दिनांक को भी प्रभावी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। निरस्त हुआ है तो निरस्त आदेश उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध जानकारी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके नियमितीकरण में हिन्दी मुद्रलेखन की अनिवार्यता लागू नहीं होती है? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ है तो राजगढ़ जिले में तृतीय श्रेणी वर्ग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है? कर्मचारियों की संख्या बताते हुए नियमितीकरण नहीं होने का कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के आधार पर क्या शासन 40 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं (ख) जी नहीं। यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारी की आयु दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व 40 वर्ष हो चुकी है तो एसे कर्मचारियों पर मुद्रलेखन की छूट की अनिवार्यता लागू होगी। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।
वृहद सिंचाई परियोजना पर पर्यटन सुविधाओं का विकास
[पर्यटन]
2. ( क्र. 28 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ विधान सभा में निर्मित मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना स्थल पर पर्यटन विभाग द्वारा रिसोर्ट/नौकायान/अन्य पर्यटन सुविधायें विकसित करने का कोई प्रस्ताव पर्यटन विकास निगम/शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो क्या-क्या विकास कार्य होना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो क्या विकास कार्य/पर्यटन सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव लंबित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या प्रस्तावित पर्यटन विकास कार्य/सुविधायें मोहनपुरा डैम पर निर्मित हो जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मोहनपुरा डेम पर बोट क्लब एवं अन्य सुविधाओं के कार्य किये जाने की योजना निर्मित है। (ख) जी हाँ, योजना प्रस्तुतीकरण में है। (ग) विभागीय बजट की उपलब्धता, कार्यों के औचित्य एवं पर्यटकों की संभावित संख्या के आधार पर कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार नगर में सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 85 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिला मुख्यालय पर जिला भोज चिकित्सालय एवं नगर का सिविल हॉस्पिटल एक होकर संचालित हो रहा है, जिसमें न केवल धार नगर के अपितु सम्पूर्ण जिले व आस-पास के जिलों से रेफर किये गये मरीजों का ईलाज होता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में जिला भोज चिकित्सालय में 15 से 20 हजार ओ.पी.डी. प्रतिमाह होने से उपलब्ध संसाधन मेडिकल स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त है तथा क्या चिकित्सालय परिसर में अब रिक्त भूमि कम होने से भविष्य में भवन आदि के निर्माण की संभावना कम है? (ग) क्या बढ़ती जनसंख्या व जनजाति बाहुल्य जिला होने से भविष्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए धार नगर को पृथक से सिविल हास्पिटल स्वीकृत करने की कार्यवाही विभाग कर रहा है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। धार जिला मुख्यालय पर मात्र जिला भोज चिकित्सालय संचालित है। जिसमे धार नगर एवं संपूर्ण जिले से आये रेफर मरीजों का भी उपचार किया जाता है। (ख) वर्तमान में जिला भोज चिकित्सालय में 15 से 20 हजार ओ.पी.डी. प्रतिमाह होने से उपलब्ध संसाधन मेडिकल स्टेण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त है। जी हाँ, चिकित्सालय परिसर में अब रिक्त भूमि कम होने से भविष्य में भवन आदि के निर्माण की संभावना कम है। (ग) जी नहीं, निर्धारित मापदण्ड अनुसार जिला व विकासखण्ड धार अंतर्गत सिविल अस्पताल स्वीकृत करने की पात्रता नहीं है।
मेगा प्रोजेक्ट के प्राप्त प्रस्ताव
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
4. ( क्र. 380 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई है? (ख) यदि हाँ, तो कितने विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट के प्रस्ताव प्राप्त हुए है? प्रस्ताव की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) कितने विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट के कार्यों की सूची नहीं मांगी गई? (घ) क्या सरकार यह मानती है कि प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है अथवा इस भेदभाव का क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हनुवंतिया में टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति
[वाणिज्यिक कर]
5. ( क्र. 381 ) श्री कमलेश्वर पटेल [श्री हर्ष यादव, श्री कुणाल चौधरी] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर शराब पिलाने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होने के बावजूद अनुमति देने का क्या कारण है? अनुमति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह सच है कि हनुवंतिया में शराब पिलाने और बेचने को वैधानिक बनाने के लिए राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में हनुवंतिया को नर्मदा नदी के किनारे बताने के स्थान पर तवा नदी के किनारे होना बताया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति निरस्त करके दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) खंडवा जिले के ग्राम हनुवंतिया में शासन आदेशानुसार आयोजित किये गये जल महोत्सव में इवेंट कम्पनी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में नियमानुसार सम्पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त टेन्ट सिटी ग्राम हनुवंतिया में दिनांक 31.12.2021 को एक दिवस के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-5) मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा नियमानुसार जमा लायसेंस फीस के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत जारी की गई थी। (ख) नर्मदा नदी हनुवंतिया से लगभग 14 कि.मी. दूर है। हनुवंतिया पर तवा नदी का बैक वॉटर है। अनुमति की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ग) तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खडवा के पत्र क्रमांक/1319/कानू/2020 पुनासा दिनांक 11.12.2020 अनुसार, राजस्व निरीक्षक मून्दी से जांच अनुसार हनुवंतिया टापू से तवा नदी की दूरी लगभग 09 नौ कि.मी. एवं नर्मदा नदी की मुख्य धारा मेलघाट की दूरी लगभग 14 कि.मी होना बताया गया है। हनुवंतिया टापू तवा नदी के बैक वाटर पर स्थित है। " तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खंडवा के पत्र दिनांक 11.12.2020 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट-दो पर है। (घ) पर्यटन स्थल हनुवंतिया पर जल महोत्सव के दौरान केवल एक दिवस अर्थात दिनांक 31.12.2021 के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल-5) जारी की गई थी। वर्तमान में हनुवंतिया टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति नहीं है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नहरों का निर्माण, मरम्मत एवं सुधार कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
6. ( क्र. 414 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी अवंति बाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध (मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन के अंतर्गत) दायी तट नर्मदा विकास संभाग क्र.4 सिहोरा, जबलपुर को नहरों का निर्माण सुधार एवं मरम्मत कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने-कितने कि.मी. मुख्य नहरों, शाखा नहरों व वितरण नहरों का कब से कब तक निर्माण किस एजेंसी से कितनी-कितनी राशि में कराया गया? इनकी गुणवत्ता की जाँच कब-कब किसने की हैं? इनके गेटों के निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई एवं कितने गेट नहीं लगाये गये हैं एवं क्यों? इन नहरों की रूपांकित सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी हैं एवं कितने-कितने ग्रामों की कितने-कितने हेक्टेयर फसलों की सिंचाई की गई हैं? उपसंभागवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित नहरों के सुधार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, रख-रखाव, देखभाल, सुरक्षा पर कितनी राशि व्यय हुई? नहरों के टूटने, फूटने, स्लैब टूटने आदि से कितने ग्रामों की कितने हेक्टेयर फसलें नष्ट हुई हैं? नहरों का गुणवत्ताविहीन निर्माण कराने, नहरों के टूटने फूटने, स्लैब के टूटने से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों की जाँच शासन ने कब किससे कराई है? दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) मुख्य नहर, शाखा नहरों एवं वितरण नहरों का अधिकतम निर्माण कार्य प्रश्न में उल्लेखित अवधि के पूर्व ही हो चुका है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 16 गेट लगाये गये जिन पर राशि रूपये 1,98,651.00 व्यय हुई है, निर्माणाधीन कार्यों में अनुबंध अनुसार 4 गेट और लगाये जायेंगे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''इ'' एवं ''ई'' अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में नहरों के टूटने-फूटने, स्लैब टूटने से फसलें नष्ट नहीं हुई हैं। प्रश्नाधीन अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों
से राशि की
वसूली
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
7. ( क्र. 873 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तांराकित प्रश्न क्रमांक 4413 दिनांक 26-03-2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में जन अभियान परिषद द्वारा 20.80 करोड़ के घोटाले की जांच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि वसूलने के संबंध में प्रमुख सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 162/2021 दिनांक 03/02/2021 प्राप्त होना स्वीकार किया गया एवं घोटाले की (जांच प्रकिया में है) बताया गया, यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक जांच प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी बतायें तथा जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 4413 दिनांक 26/03/2021 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यह बताया गया कि कैग द्वारा अपनी रिपोर्ट में असत्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाबत् कंडिका में यह उल्लेख किया गया कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2017-18 तक योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से अनुदान प्राप्त राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत किये गये परन्तु विभिन्न वार्षिक लेखों में देखा गया कि वर्ष के अंत में परिषद के पास योजनायें राशि शेष थी, कैग की रिपोर्ट में उपरोक्त राशि के विरूद्ध 31 मार्च, 2018 को परिषद के खाते में विभाग से प्राप्त राशि 20.80 करोड़ शेष होने का लेख किया गया, कैग द्वारा निराकरण की सूचना अप्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक कैग से निराकरण की सूचना प्राप्त हुई है? कैग द्वारा क्या निराकरण किया गया। क्या कैग की रिपोर्ट में जन अभियान परिषद को 20.80 करोड़ का दोषी पाया गया है? कैग की रिपोर्ट की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार कैग की रिपोर्ट के आधार पर 20.80 करोड़ रूपये जन अभियान परिषद से वसूल किये जायेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। शासन के पत्र क्रमांक 247/176/2021/23/योआसां., दिनांक 06/03/2021 अनुसार माननीय विधायक की शिकायत क्रमांक 162/21, दिनांक 03/02/2021 के संबंध में जांच प्रतिवेदन जन अभियान परिषद से चाहा गया था। शिकायत महालेखाकार, अंकेक्षण के आपत्ति से संबंधित है। आपत्ति के संबंध में महालेखाकार ग्वालियर एवं विभाग को पत्र क्रमांक 574/जअप/लेखा/20, दिनांक 17/08/2020 को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। परिषद का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। कैग से निराकरण की सूचना अप्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायत द्वारा समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
8. ( क्र. 924 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सोंडवा अंतर्गत ग्राम बड़ी वेगलगांव में विधायक निधि से सीसी रोड स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कब और किस दिनांक को? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्य 16 माह बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किये गये इसके क्या कारण हैं? क्या स्वीकृत निर्माण कार्य को पूर्ण करने में शासन द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण नहीं किए जाने हेतु अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं तो क्या शासन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पर कार्यवाही करेगा और कब तक?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा अलीराजपुर की जनपद पंचायत सोंडवा की ग्राम बड़ी वेगलगांव में मान. विधायक से अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तर ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा केन्द्र
[सामान्य प्रशासन]
9. ( क्र. 986 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के केन्द्र जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल में है, परन्तु संभागीय मुख्यालय सागर में नहीं है? (ख) क्या विगत वर्षों में कोरोना काल के समय उक्त केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? (ग) क्या प्रदेश की आबादी एवं प्रतियोगियों की अनेक जिलों में संख्या बढ़ी है? यदि हाँ, तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं संभागीय मुख्यालय सागर में भी प्रतियोगियों की संख्या को देखते हुये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का केन्द्र बनाये जाने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विगत वर्षों में कोरोनाकाल के समय प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित केन्द्रों के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, शहडोल में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, 2019 आयोजित की गई थी एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, 2020 हेतु बड़वानी जिले को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। (ग) जी हाँ। भविष्य में इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर आयोग द्वारा प्रशासनिक आधार पर समूचित निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याता एवं वन क्षेत्रपालों के 6वें वेतनमान की विसंगति
[वित्त]
10. ( क्र. 1089 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग के व्याख्याता एवं वन विभाग के वन क्षेत्रपालों को राज्य शासन द्वारा द्वितीय श्रेणी का दर्जा देकर वेतनमान 1640-5500 से 10500 तक स्वीकृत कर पुलिस के निरीक्षक एवं राजस्व विभाग के तहसीलदार के समकक्ष वेतन मिलता रहा है? (ख) क्या यह सही है कि छठवें वेतनमान में दोनों पदों व्याख्याता एवं वन्य क्षेत्रपालों को क्या तृतीय श्रेणी अधिकारी मानकर वेतनमान में विसंगति कर दी गई है? (ग) बच्चों की शिक्षा एवं पर्यावरण बचाने का महत्वपूर्ण दायित्व उक्त दोनों द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के जिम्मे है एवं वेतनमान में सुधार का कार्य तत्कालीन शासनकाल में किया गया था? क्या यह सही है? (घ) राजस्व एवं पुलिस के डिप्टी कलेक्टर, पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक एवं वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों को वेतनमान समकक्ष है, उनके वेतनमान को कैसे घटाया गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। वेतनमान की तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है-पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने की तिथि 01-04-1981 व्याख्याता 350-600, वन क्षेत्रपाल 380-480, तहसीलदार 350-650, निरीक्षक (गृह) 350-600, 01-01-1996 व्याख्याता 5500-9000,वन क्षेत्रपाल 5500-9000, तहसीलदार 5500-9000, निरीक्षक (गृह) 5500-9000, 01-01-2006 व्याख्याता ग्रेड-वेतन 3600,वन क्षेत्रपाल ग्रेड-वेतन 3600, तहसीलदार ग्रेड-वेतन 3600 (दिनांक 01-09-2007 से ग्रेड वेतन 4200), निरीक्षक (गृह) ग्रेड-वेतन 3600 (दिनांक 01-09-2007 से ग्रेड वेतन 4200) (ख) जी नहीं। उपर्युक्त तालिका अनुसार तहसीलदार एवं पुलिस निरीक्षक के वेतनमान में दिनांक 01-09-2007 से उन्नयन किया गया। (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" अनुसार। (घ) डिप्टी कलेक्टर, उप पुलिस निरीक्षक एवं सहायक वन संरक्षक के प्रारंभिक वेतनमान समकक्ष है, उन्हें घटाया नहीं गया है।
प्रधानमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत लगने वाली एसेसरीज
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
11. ( क्र. 1101 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री पेयजल योजना में कितने विद्युत पंप कितने हॉर्सपावर के एवं कितनी गहराई के लिए किस पैमाने के साथ लगाए जाने का प्रावधान है? (ख) केबल, पाइप, स्टार्टर एवं अन्य ऐसेसरीज किस पैमाने का लगाए जाने का प्रावधान है? (ग) क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उपरोक्त सामग्री निश्चित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की लगाई जा रही है? यदि हाँ, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई? (घ) क्या अधिकांश जगहों पर आई.एस.आई., आई.एस.ओ. एवं फाइव स्टार रेटिंग से कम गुणवत्ता की मोटरें एवं केबल ठेकेदारों द्वारा थोक में खरीद कर डाली जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल-जीवन मिशन की योजनाओं के अंतर्गत नलकूप स्त्रोतों में नलकूपों की जल आवक क्षमता, गहराई एवं डिलीवरी हेड के अनुसार विद्युत मोटर पंप डिजाईन कर लगाए जाते हैं। (ख) विद्युत मोटर पंप की क्षमता के अनुरूप केबल व र्स्टाटर, तथा मोटर पंप नलकूप में जिस गहराई तक स्थापित किया जाना है उसके अनुसार डिलीवरी तृतीय पक्ष निरीक्षण के उपरांत पाइप लगाए जाते हैं। (ग) निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के निरीक्षण के उपरांत लगाई जा रही है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ठेकेदार द्वारा विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं/मेक से सामग्री क्रय कर तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण उपरांत उपयोग की जाती है।
भगवंत सागर जलाशय को पर्यटन स्थल बनाया जाना
[पर्यटन]
12. ( क्र. 1103 ) श्री राम दांगोरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित भगवंत सागर जलाशय जो कि ग्राम अरूद के पास एवं इंदौर इच्छापुर हाईवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर व बहुत ही सुंदर एवं प्राकृतिक स्थल है। उस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का क्या प्रावधान है? क्या भगवंत सागर जलाशय को पर्यटन स्थल बनाने की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो पर्यटन मंत्रालय को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी? (ग) यदि नहीं, तो यहां पर आसपास के लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के पर्यटक रोज यहां आते हैं और सुविधाएं नहीं होने एवं सड़क मार्ग नहीं होने से निराश हो जाते हैं जिससे पर्यटन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए किए गए बजट का प्रावधान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 1133 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021 व 2022 के लिए मध्यप्रदेश में कितना बजट प्रावधान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए किया गया था? (ख) बजट प्रावधान में कुल कितनी मद निर्धारित की गयी थी? प्रत्येक मद में कितनी राशि का प्रावधान था? बजट प्रावधान कौन सी योजनाओं में किसके खाते में भेजा गया था? उक्त राशि के खाता संचालन का आहरण एवं वितरण का अधिकार किसे दिया गया था? (ग) मध्यप्रदेश में उक्त अवधि में प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया है? खर्च की गयी राशि से किस प्रयोजन में कौन से लक्ष्य प्राप्त किए गए है? उत्तर के साथ बजट आवंटन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत राशि का प्रमाणीकरण एवं विभाग की वित्त शाखा से निर्धारित स्वीकृत तालिका एवं संलग्न निर्देश की प्रतियाँ देवें। (घ) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा योजनाओं का संचालन उज्जैन ज़िले में विभाग के किन अधिकारियों द्वारा किया गया? उनके द्वारा संचालित योजनाओं में कौन-कौन सी गतिविधियां आयोजित करायी गयी? आयोजित गतिविधियों में कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया? प्रत्येक बिन्दु पर अलग-अलग जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) बजट प्रावधान की राशि, मदवार राशि के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। बजट अधीनस्थ संस्था प्रमुख को प्रदाय किया गया। सभी आय-व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। संस्था प्रमुख ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी है। (ग) स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति लगभग राशि रू. 1095/- एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राशि रूपये 235/- व्यय किया गया। व्यय राशि योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया। वित्त शाखा से निर्धारित स्वीकृत तालिका की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार एवं निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) उज्जैन जिले में योजनाओं का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, द्वारा किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जिलास्तरीय स्वास्थ्य विभागीय गतिविधियों से संबंधित आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय विधायकगणों एवं जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।
मंदिर के रास्ते का अवैध कब्जा हटाना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
14. ( क्र. 1218 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले के बड़नगर कस्बे पर स्थित भगवान श्री नरसिंह मंदिर (अतिप्राचिन मंदिर) जो कि धर्मस्व विभाग बड़नगर की सूची के क्रमांक 275 पर दर्ज है, उक्त मंदिर में पुजारी की नियुक्ति कब से नहीं हुई है? पुजारी की नियुक्ति नहीं होने का कारण क्या है? पुजारी की नियुक्ति कब तक की जावेगी एवं पुजारी नियुक्ति हेतु विधिक प्रक्रिया क्या अपनाई जावेगी? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त मंदिर में आज दिनांक तक पुजारी नियुक्ति ना होने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ख) क्या उक्त प्राचीन नरसिंह मंदिर के स्वरूप को बदलकर मंदिर के शिखर को नष्ट करके मंदिर के ऊपर अवैध निर्माण किसकी अनुमति से नियम विरूद्ध कमरे एवं शौचालय निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है? इस संबंध में कई बार प्रशासन को शिकायतें भी की गई हैं परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के संबंध में कौन अधिकारी दोषी है एवं शासन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? नियम विरूद्ध मंदिर के शिखर को तोड़कर बनाए गए अवैध कमरा एवं शौचालय निर्माण को कब तक हटाया जावेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) उज्जैन जिले के तहसील बड़नगर में स्थित भगवान श्री नरसिंह मंदिर तहसील बड़नगर की सूची के क्रमांक 254 पर दर्ज है। दिनांक 28/08/2000 को पुजारी की मृत्यु के पश्चात पुजारी नियुक्ति के विधिवत आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण नवीन पुजारी की नियुक्ति नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) प्राचीन नरसिंह मंदिर पूर्व में कच्चा निर्माण था जिस पर शिखर नहीं था। कच्चे निर्मित मंदिर के भूमि स्वामी संजय पिता शांतिलाल द्वारा स्वरूप बदलकर पक्का मंदिर निर्माण कर दिया गया है। मंदिर के ऊपरी भाग में भूमिस्वामी द्वारा कमरे एवं हॉल का निर्माण किया गया है। मंदिर के ठीक ऊपर कोई शौचालय नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नल-जल योजनाओं में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
15. ( क्र. 1228 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले के विकासखंड सोंडवा, कट्ठीवाड़ा और अलीराजपुर के ग्रामों में नल-जल योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में शासन के एस.ओ.आर. या निविदा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री एवं मटेरियल किस-किस कंपनी व ब्रांड के उपयोग किए जा रहे हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं मटेरियल का नाम व कंपनी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं शासन के एस.ओ.आर. एवं अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार सामग्री एवं मटेरियल कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी का उपयोग किया जा रहा है, तो विभाग द्वारा ऐसे किन-किन ठेकेदारों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? उनकी संपूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शासन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या स्वीकृत कार्यों की भुगतान की जाने वाली राशि कार्यों की प्रगति अनुसार की जा रही है? यदि हाँ, तो मूल्यांकन की प्रति एवं भुगतान राशि की जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ठेकेदारों द्वारा विभाग में सूचीबद्ध निर्माता/फर्मों की सामग्री का उपयोग किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभाग में सूचीबद्ध/कम्पनी का ही मटेरियल उपयोग में लिया जा रहा है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।
नल-जल योजनाओं में प्राप्त शिकायतें
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
16. ( क्र. 1229 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले के विकासखंड सोंडवा, कट्ठीवाड़ा और अलीराजपुर के ग्रामों में नल-जल योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में संबंधित ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों द्वारा घटिया सामग्री और मटेरियल उपयोग किए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों, ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या की गई कार्यवाही में शिकायतकर्ता ग्रामीण जनों से सहमति या संतुष्टि पत्र लिया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हैडपम्प हेतु पाईप की आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
17. ( क्र. 1273 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सतना रीवा मउगंज द्वारा हैण्डपम्पों के लिए पाईप की आपूर्ति विभाग द्वारा भोपाल स्तर से की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों से खण्डवार कितने पाईप भोपाल से भेजे गये हैं? कितने पाईप हैण्डपम्पों में डाले गये? कितने पाईप हैण्डपम्पों से निकाले गए? (ग) क्या निकाले गए पाईप स्टोर में जमा किये गये हैं, सभी का पूर्ण विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिलों से प्राप्त मांग पत्रों पर प्रमुख अभियंता द्वारा भोपाल स्तर से म.प्र.लघु उद्योग निगम को संबंधित जिलों को पाइप की आपूर्ति हेतु इंडेण्ट जारी किया जाता है। (ख) प्रश्नांकित जिलों को प्राप्त पाइप एवं उनके उपयोग के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
चित्रकूट को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की नीति
[पर्यटन]
18. ( क्र. 1274 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले के पवित्र नगरी चित्रकूट को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी? उसके परिपालन में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (ख) चित्रकूट के विकास के लिए क्या शासन द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की कोई योजना है? हाँ तो यह कार्य कब तक किया जाएगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) की पवित्र नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रामायणम बनाने की योजना थी? इस दिशा में शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास कब-कब किए गए? विस्तृत जानकारी देवें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नीति के अंतर्गत किसी स्थल को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिये नीति नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना
[नर्मदा घाटी विकास]
19. ( क्र. 1421 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्त नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन विजयनगर इंदौर के पत्र पुर्नवास/भूखण्ड परिवर्तन/2021 माह अगस्त 2021 जो की भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी जिला, धार को प्रेषित है, पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ख) इस पत्र के प्रति उत्तर में जो पत्र भेजे गए उनकी प्रमाणित प्रति देवें। यदि नहीं, भेजा गया या कोई कार्यवाही नहीं की गयी, इसके लिए संबंधित अधिकारी की जवाबदेही कब तय की जायेगी। (ग) प्रश्नांश (क) के पत्रानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा प्रकरण में विलंब, डूब प्रभावितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) कब तक इस पद पर प्रभारी व्यवस्था समाप्त कर विभाग द्वारा पदस्थापना की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी के पत्र क्रमांक 498/पुनर्वास/2021, दिनांक 08.09.2021 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि पर व्यवसायिक संकुल का निर्माण कर दुकान हेतु भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं तथा बस स्टैण्ड व हाट बाजार का निर्माण किया गया है। चाही गई भूमि पर बैंक ऑफ इंडिया का भवन स्थित है तथा ग्राम पंचायत निसरपुर द्वारा टैंकर तथा भविष्य में फायर फाईटर खड़ा करने एवं पार्किंग हेतु भूमि आरक्षित करने की मांग भी है। वर्तमान में आवेदकों द्वारा चाही गई भूमि रिक्त नहीं होने और उक्त भूमि पर कोई आवासीय भू-खण्ड विकसित नहीं किये जाने से भू-खण्ड परिवर्तन आवश्यक नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। (घ) पर्याप्त मात्रा में अधिकारी उपलब्ध होने पर।
मिलावटी व दूषित खाद्य पदार्थों के नमूनों में कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 1530 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत जिला जबलपुर में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य एवं पेय पदार्थों घी, मावा, पनीर व मिठाई के जांच हेतु लिये कितने-कितने नमूने जांच में अपमिश्रित, मिलावटी दूषित नकली व मिलावटी पाये गये हैं? नमूनों के किन-किन प्रकरणों में कब-कब किसने क्या-क्या कार्यवाही की है? किन-किन प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति कब ली गई? इनमें न्यायालय में चालान/अभियोजन पत्र कब प्रस्तुत किया गया है? नमूना लेने जांच हेतु भेजने तथा रिपोर्ट प्राप्त होने का दिनांक सहित माहवार लक्ष्य पूर्ति की जानकारी जनवरी 2022 तक की माहवार वर्षवार दें। (ख) प्रश्नांकित किस-किस ने वर्षवार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं की हैं? किस-किस का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है? शासन ने प्राप्त शिकायतों पर कब किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्नांश 'क' में दर्ज नमूना विवरण अनुसार निर्धारित विभागीय लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त की गई है। समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कार्य संतोषप्रद पाया गया है। दीर्घकाल से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदस्थ होने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है।
शासन द्वारा लागू न्यू पेंशन स्कीम
[वित्त]
21. ( क्र. 1565 ) श्री संजय शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त किये गये कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) लागू की गई है? कितने कर्मचारी प्रदेश में एन.पी.एस. के दायरे में आ रहे है? विभागवार संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो इन्दौर जिला अन्तर्गत एन.पी.एस. के दायरे में आने वाले कितने कर्मचारी प्रश्न दिनांक तक सेवानिवृत्त हुये हैं? कितने कर्मचारी एन.पी.एस. के दायरे में आ रहे हैं? विभागवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को एन.पी.एस. के द्वारा कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्राप्त होगी या हो रही है? विभागवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या 20 से 30 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को नाममात्र की पेंशन राशि प्रतिमाह प्राप्त हो रही है? यदि हाँ, तो क्या उस पर पुनर्विचार करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या योजना है? कब तक विचार किया जाकर विसंगती को दूर किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 9/नियम/चार,दिनांक 13-04-2005 द्वारा दिनांक 01-01-2005 को या उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई है। प्रदेश में एन.पी.एस.अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या 463399 है। विभागवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। (ख) इंदौर जिला अंतर्गत दिनांक 01-01-2005 के पश्चात् 68 एन.पी.एस. कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है, जिनकी विभागवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब पर है। इंदौर जिले से संबंधित विभागवार एन.पी.एस. अभिदाताओं की संख्या 16096 है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-स पर है। (ग) अभिदाता के सेवानिवृत्त होने पर PRAN में जमा कुल संचित राशि का 60 प्रतिशत सीधे अभिदाता के बैंक खाते में अंतरित की जाती है, तथा शेष 40 प्रतिशत राशि से अभिदाता द्वारा एन्युटी क्रय की जाती है। मासिक एन्युटी की राशि एन्युटी प्लान के क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। अभिदाता द्वारा एन्युटी सेवा प्रदाता से सीधे ही एन्युटी क्रय की जाती है। (घ) राष्ट्रीय पेंशन योजना दिनांक 01-01-2005 से ही राज्य में लागू की गई है, अत: 20 से 30 वर्षों की सेवा पश्चात् सेवानिवृत्त होने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हनुवंतिया टापू पर पर्यटकों को शराब परोसने की अनुमति
[पर्यटन]
22. ( क्र. 1573 ) श्री संजय शुक्ला : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा खण्डवा जिला अन्तर्गत हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव हेतु पर्यटकों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हनुवंतिया टापू पर टेंट सीटी लगाने की किस कंपनी को अनुमति किस अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार द्वारा किस दिनांक को किन शर्तों पर दी गई थी? दिनांक 11 दिसम्बर को पुनासा तहसीलदार द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नर्मदा नदी किनारे हनुवंतिया टापू पर उक्त टेंट सीटी में शराब परोसने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाया था? यदि हाँ, तो कंपनी द्वारा पर्यटकों को शराब परोसने पर अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं रोका गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में हनुवंतिया टापू पर खुलेआम शराब परोसने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या कंपनी/दोषी अधिकारियों पर शराब परोसे जाने पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) हनुवंतिया टापू पर आयोजित होने वाने ''जल महोत्सव'' के दौरान पर्यटकों हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी गयी थी – पर्यटकों के ठहरने हेतु सर्वसुविधा युक्त 104 टेंट लगाये गए थे। इस टेंट सिटी में पर्यटकों को प्रदेश के लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने हेतु एक डाइनिंग की व्यवस्था भी की गयी थी, साथ ही पर्यटकों के मनोरंजन एवं रोमांचकारी अनुभावों हेतु पैरामोटर, हॉट एयर बलून, बोटिंग, बनाना राइडिंग, जेट स्की, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बुलककार्ट इत्यादि साहसिक गतिविधियाँ नियमानुसार उपलब्ध कराई गयी। पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराने हेतु प्रतिदिन सायंकाल को 7 से 9 के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। उपरोक्त के अलावा हनुवंतिया में आने वाले सैलानियों हेतु आर्ट क्राफ्ट बाज़ार, फ़ूड बाज़ार एवं पीने के पानी एवं शौचालय (Mobile Toilet) आदि की भी सुविधा थी। जल महोत्सव के दौरान पर्यटकों एवं सैलानियों की सुरक्षा हेतु होम गार्ड एवं पुलिस बल स्थानीय प्रशासन द्वारा तैनात किये गए थे। (ख) मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जल महोत्सव के आयोजन एवं टेंट सिटी के निर्माण, रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु निविदा प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2019 में 05 वर्षों हेतु अजमेर की कंपनी ''मेसर्स सनसेट डेजर्ट कैंप'' को अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
23. ( क्र. 1601 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगोन जिले के आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर लगातार अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही है? (ख) क्या उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा अनेक किस्मों की अवैध शराब जप्त की जाकर उक्त शराब विभाग की अभिरक्षा में रखी जाती है? (ग) क्या इस कार्यवाही के दौरान अनेक अवैध शराब के कारोबारियों के विरूद्ध कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की गई है? (घ) यदि हाँ, तो सन् 2015 से 31.12.2021 तक विभाग ने कितने अवैध कारोबारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है तथा इन लोगों में कितने अ.जा., अ.ज.जाति व अन्य वर्ग के हैं तथा अभी तक कितनी शराब जप्त की है तथा किस-किस किस्म की है, जैसे महुआ, देशी, विदेशी नाम सहित जानकारी देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) सन् 2015 से दिनांक 31.12.2021 तक आबकारी विभाग जिला खरगोन में 15841 प्रकरण अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध बनाये गये है, जिसमें से 2318 अनुसूचित जाति, 7104 अनुसूचित जनजाति के व 6419 अन्य वर्ग के है। जिसमें 113795 लीटर महुआ निर्मित शराब, 31983.63 लीटर, देशी शराब एवं 12271.74 लीटर विदेशी शराब जप्त की गई है।
अनुपस्थित स्टाफ पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 1617 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 09/01/2022 को कंजार्ड़ा प्रवास के दौरान प्रश्नकर्ता द्वारा कंजार्ड़ा शासकीय आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान वहां पदस्थ डॉ. सुरेंद्र पटेल सहित पूरा स्टाफ अनुपस्थित मिला इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर एवं सी.एम.एच.ओ. से फोन एवं पत्र व्यवहार कर डॉ सुरेन्द्र पटेल के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई। जानकारी प्रदान करें एवं यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित घटना अनुसार कोविड-19 में अनुपस्थित डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के क्या प्रावधान है एवं किसके द्वारा कार्यवाही की जाना थी? (ग) सी.एम.एच.ओ. द्वारा डॉ. पटेल पर कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक/स्था/2022/683 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. भोपाल को पत्र लिखा था इस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, हुई तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी। (घ) क्या उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु पत्र लिखे जाने के बाद भी डॉ.पटेल अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं। क्या इस हेतु बी.एम.ओ. मनासा द्वारा कोई सूचना-पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या जवाब आया और क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) डॉ. सुरेन्द्र कुमार पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित चिकित्सक के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) एवं नियम 7 का उल्लंघन करने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 एवं 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रावधान है। उक्त नियमों के अन्तर्गत जांच उपरान्त गुणदोष के आधार पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09- (1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस संबंध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। (ग) डॉ. सुरेन्द्र कुमार पटेल को स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्र.4/शिका./सेल-7/मनासा-नीमच/एस.सी.एन./2022/355 दिनांक 25/02/2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, जी हाँ। इस सबंध में डॉ. पटेल चिकित्सा अधिकारी से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उत्तर प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाना प्रावधानित है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
25. ( क्र. 1661 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनगवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब से, किस सन् से संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनगवां में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी व्यवस्था, पर्याप्त भवन, 30 बेड का बिस्तर, 20 बेड का कोरोन्टाइन सेन्टर, पर्याप्त डॉक्टर, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पर्याप्त कर्मचारी तथा डेढ़-दो लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसे साधन सुविधा पर्याप्त होने के बाद भी मनगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने योग्य है? अगर है तो कब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जायेगा? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मनगवां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सन् 2010 से संचालित है। (ख) जी नहीं। (ग) रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनगवां (06 बिस्तरीय) का मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 23/09/2021 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनगवॉ को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रसारित की गई है। परिपत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राचीन मंदिरों की मरम्मत
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
26. ( क्र. 1664 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में धार्मिक न्यास विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक कितनी-कितनी राशि का व्यय मंदिरों के निर्माण कार्यों एवं मरम्मत में स्वीकृत कर व्यय किये गये? विवरण सहित देवें। (ख) छतरपुर जिले के राजनगर, लवकुशनगर तहसील अन्तर्गत जो मंदिर प्राचीन काल के हैं और वह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़े हैं जिनका सर्वे विभाग द्वारा कराया गया है? सूची देवें? (ग) शासन द्वारा जिला स्तर पर धार्मिक न्यास विभाग की मॉनीटरिंग कब-कब की गई? उसके विस्तृत विवरण प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। (घ) कब तक सभी जीर्ण मंदिरों की मरम्मत निर्माण जीर्णोद्धार करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 3,22,82,676/- एवं वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 10,85,67,053/- की राशि व्यय की गई। विवरण एवं सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' और ''ब'' अनुसार। (ख) छतरपुर जिले के राजनगर, लवकुशनगर तहसील के अंतर्गत जो मंदिर जीर्णशीर्ण है, की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (ग) धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का प्रदेश के जिला स्तर पर कोई अमला नहीं है। अत: शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना
[वित्त]
27. ( क्र. 1678 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कांग्रेस की सरकार के समय, सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभागों को मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र क्र.-125/2020/ब-6/चार, भोपाल दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, उक्त पत्र अनुसार मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित की यह योजना सरकार द्वारा अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं की हैं? यह योजना कब तक चालू की जायेगी?
वित्त
मंत्री ( श्री
जगदीश देवड़ा )
: (क) जी हाँ। पत्र
की छायाप्रति
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख)
स्वास्थ्य
विभाग में ''मध्यप्रदेश
बीमा योजना"
के नियम
प्रारूप
तैयार किये
जाने की
प्रक्रिया
प्रचलित है। (ग)
उत्तरांश
"ख" अनुसार
प्रक्रिया
प्रचलित है। समयावधि
बताया जाना
संभव नहीं है।
परिशिष्ट
- "सात"
दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
28. ( क्र. 1701 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य एवं औषधि नियंत्रक कार्यालय भोपाल के द्वारा थाना शाहजहाँनाबाद जिला भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ के सम्बन्ध में सूचनार्थ पत्र भेजा गया था? यदि हाँ, तो थाना शाहजहाँनाबाद जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर का विवरण दस्तावेज सहित उपलब्ध कराएं। (ख) क्या थाना शाहजहाँनाबाद जिला भोपाल द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर के आधार पर खाद्य एवं औषधि नियंत्रक कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्ति तृतीय पक्षीय दस्तावेजों के आधार पर निरस्त करना पाया गया है? यदि हाँ, तो क्या तृतीय पक्षीय दस्तावेजों के आधार पर निरस्त करना सही है? यदि हाँ, तो औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाहियां की गयी या नहीं? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। थाना शाहजहाँनाबाद से प्राप्त पत्र क्र. 501/थाना/शाह.बाद/भोपाल, दिनांक 26.07.2021 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 64 (2), 65 (5), 65 (6), 66 सहपठित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 (a) (vi) के तहत औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा औषधि अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश जारी करना सही है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा राज्य शासन के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत अपील भी राज्य शासन द्वारा अस्वीकृत हो चुकी है एवं औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, भोपाल का निरस्तीकरण आदेश यथावत रखा गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
29. ( क्र. 1822 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य कब-कब पूर्ण हुआ तथा उक्त नल-जल योजनाओं के माध्यम से कितने घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा हैं योजनावार जानकारी देवें? (ख) फरवरी 2022 की स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन नल जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं तथा क्यों योजनावार कारण बताये उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में स्वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं में स्त्रोत असफल हो गये हैं तथा क्यों? वैकल्पिक स्त्रोत हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में अनियमित्ताओं के संबंध में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भू-जल की उपलब्धता हेतु सर्वेक्षण कर, पुन: नवीन नलकूप खनन किया जाना प्रस्तावित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
30. ( क्र. 1823 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 स्थिति में रायसेन जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है संख्या बताये? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो इस संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या-क्या निर्देश जारी किये गये? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के उपरांत भी अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण क्यों नहीं हो रहा हैं? अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में हो इस हेतु विभाग क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर रायसेन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में 30 प्रकरण लंबित हैं। (ख) प्रश्नावधि में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। (ग) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 के अनुसार संवर्गवार पद रिक्त होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
अवमानना याचिका के प्रचलित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
31. ( क्र. 1903 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में जन सामान्य तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा मामलों को लेकर कितनी अवमानना याचिकाएं शासन के अधिकारियों के खिलाफ दायर हुई है? कितने अवमानना प्रकरण पूर्व से प्रचलित है? कितने अवमानना प्रकरणों में 03 वर्ष की अवधि में उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किए है? सभी बिन्दुओं पर आंकड़ों के साथ जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित जिलों में शासन के कितने विभागों में अवमानना याचिका के निर्णय पर कितने अधिकारियों को दोषी माना गया है? अवमानना का दोषी होने पर कितने अधिकारियों पर क्या कार्यवाहियाँ की गयी है? कार्यवाही संबंधी पत्र एवं अवमानना में दोषी पाये जाने की जानकारी विभागवार देवें। (ग) विगत 03 वर्षों में हाईकोर्ट अवमानना के प्रकरण शासन के खिलाफ बढ़े अथवा घटे हैं? इस संबंध में क्या विभाग द्वारा समीक्षा की गयी है? यदि हाँ, तो समीक्षा बैठक के विवरण की जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) वर्ष 2019 से अब तक कुल कितने विधानसभा प्रश्न अवमानना याचिका को लेकर लगाए गए थे? उन सभी की प्रति के साथ एकत्रित जानकारी की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच
[महिला एवं बाल विकास]
32. ( क्र. 1919 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से मुरैना जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण किये जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किन-किन समूहों द्वारा भोजन तैयार कर भेजा जाता हैं।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' पर है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' पर है।
कोविड केयर सेन्टरों पर व्यय की गई राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 1920 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विगत दो वर्षों में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई? वि.स. सुमावली में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई? प्रत्येक कोविड सेंटर में कितना व्यय किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार सुमावली वि.स. में महामारी से मृतकों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कोविड महामारी से मृत जन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को क्या-क्या मुआवजा दिया गया? सूची उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला मुरैना में वर्ष 2020 में 10 कोविड केयर सेंटर एवं वर्ष 2021 में 07 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। विधानसभा सुमावली में 01 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। जिला मुरैना में स्थापित किये गए कोविड केयर सेंटरों पर निम्नानुसार व्यय किया गया:- (1) ज्ञानोदय नवीन कस्तुरबा छात्रावास, मुरैना में व्यय राशि 9,79,399/- (2) जिला चिकित्सालय, मुरैना में व्यय राशि 43,78,511/- (3) अम्बाह में व्यय राशि 1,38,673/- (4) कैलारस में व्यय राशि 83,277/- (5) सबलगढ़ में व्यय राशि 1,31,072/-, व्यय की गई। शेष कोविड केयर सेन्टर में व्यय निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विगत 02 वर्षों में सुमावली विधानसभा में कोरोना महामारी से संबंधित मृतक द्वारा दिये गये पते के आधार पर, जिला चिकित्सालय मुरैना में भर्ती रहकर उपचारित मरीजों की संख्या 04 है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कोविड महामारी से विधानसभा सुमावली के अंतर्गत जिला चिकित्सालय मुरैना एवं अन्य चिकित्सालयों में मृतजन मिलाकर कुल संख्या 13 है। जिसमें 12 मृतजनों के आश्रितों को मुआवजा राशि 50,000/-, राजस्व विभाग मुरैना द्वारा दी गई, शेष 01 अस्वीकृत की गई। इन मृतजनों में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन स्थल हनुवंतिया में शराब पिलाने की अनुमति
[पर्यटन]
34. ( क्र. 1965 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या हनुवंतिया में इवेंट कंपनी को टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो अनुमति की प्रति देते हुए संबंधित कंपनी की सेवा शर्तों के साथ इवेंट कंपनी की ओर से आवेदन पत्र सहित समस्त संलग्नकों की प्रमाणित प्रतियाँ भी देवें। (ख) क्या कारण है कि जीवनदायिनी नर्मदा के तट पर शराब पिलाने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होने के बावजूद अनुमति देकर नियम शिथिलीकरण के कारण क्या है? उक्त अनुमति देने के लिए निर्णय किस आधार पर किया गया है? संबंधित सर्कुलर उपलब्ध कराएं। (ग) क्या हनुवंतिया में शराब पिलाने और बेचने के क्रियाकलाप को वैधानिक बनाने के लिए राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में हनुवंतिया को नर्मदा नदी के किनारे बताने के स्थान पर तवा के किनारे होना बताया गया है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के झूठी जानकारी के लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्या शराब पिलाने की अनुमति निरस्त कर आपकी सरकार दोषी अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) इवेंट एजेंसी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में नियमानुसार संपूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत टेंट सिटी हनुवंतिया में दिनांक 31-12-2021 को एक दिवस के लिए प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ एल -5) दी गई है। अनुमति तहसीलदार पुनासा के पत्र तथा नियमानुसार जमा लाइसेंस फीस के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन अनुसार एक दिवस के लिए जारी की गयी थी। जारी लाइसेंस एवं तहसीलदर की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कंपनी की सेवा शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार एवं आवेदन पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) कार्यालय तहसीलदार तहसील पुनासा द्वारा पत्र क्रमांक/1319/कानू/2020 पुनासा दिनांक 11.12.2020 से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार नर्मदा नदी हनुवंतिया से लगभग 14 KM दूरी पर स्थित है हनुवंतिया नदी तवा के बैक वाटर पर स्थित है कार्यालय कलेक्टर आबकारी से प्राप्त जानकारी एवं तहसीलदर की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
35. ( क्र. 1966 ) श्री महेश परमार : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के आरंभ होने के बाद ज़िला उद्योग केंद्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रश्न दिनांक तक कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन मिले? (ख) प्रत्येक हितग्राही का नाम, चाहे गए ऋण की राशि आवेदन की तारीख बताते हुए कौन कौन से आवेदन किस बैंक को किस तारीख में भेजे गए? पूर्ण दस्तावेजों के साथ जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (घ) क्या सरकार का इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो कारण क्या है? (घ) इन सभी बिन्दुओं के संबंध में प्रत्येक जिले में गठित समिति द्वारा की गयी समीक्षा के एजेंडा कार्यवाही विवरण एवं संक्षेपिका उपलब्ध कराएं।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। ऋण वितरण संबंधी कार्यवाही बैंकों द्वारा की जाती है एवं दस्तावेज बैंकों द्वारा संधारित किये जाते हैं। अतः विभाग द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जा सकते। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 5000 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्नांश का वर्तमान स्थिति में उत्तर दिया जाना संम्भव नहीं है। (घ) योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समिति द्वारा जिन जिलों में समीक्षा की गई है, उसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
नीति आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
36. ( क्र. 1967 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अक्टूबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के खाली पदों को भरने एवं बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई रिपोर्ट और निर्देश दिये गए थे? यदि हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कार्यवाहियाँ संपादित की गयी हैं? यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाहियों की रिपोर्ट के साथ आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। (ग) यदि सरकार द्वारा नीति आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाहियाँ नहीं की गयी हैं तो इसके कारण क्या हैं? क्या कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एवं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के लिए सरकार चिंता नहीं कर रही है? यदि सरकार ने पूर्व में अथवा वर्तमान में इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की है तो सदन को अवगत करायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नीति आयोग के पोर्टल पर अक्टूबर-2021 Health Insurance for India's Missing Middle की रिपोर्ट उपलब्ध है। जिसमें मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत निरामयम योजना से संबंधित लेख है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधायकों से चाही गई मेगा प्रोजेक्ट के प्रस्ताव
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
37. ( क्र. 2069 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे [श्री मुकेश रावत (पटेल)] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो कितने विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई हैं? (ग) कितने विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची नहीं मांगी गई? (घ) क्या सरकार यह मानती है कि (ग) उल्लेखित विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है, अथवा इस भेदभाव का क्या कारण हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
38. ( क्र. 2070 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा में आंगनवाड़ी के कुल कितने केन्द्र है? (ख) उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे है, जो किराये के भवन में संचालित है? (ग) उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे है, जो पंचायत भवन में संचालित है? (घ) भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब तक उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी के कुल 349 केन्द्र है। इनमें से परियोजना सौंसर में 228 एवं परियोजना मोहखेड़ में 121 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। (ख) उपरोक्त 349 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 73 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। इनमें से परियोजना सौंसर में 69 एवं परियोजना मोहखेड़ में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। (ग) उपरोक्त 349 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 19 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित हैं। इनमें से परियोजना सौंसर में 11 एवं परियोजना मोहखेड़ में 8 आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित है। (घ) भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश में घटित घटनाओं के संबंध में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट
[सामान्य प्रशासन]
39. ( क्र. 2098 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रदेश में विभिन्न घटनाओं के घटित होने की जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा-3 के प्रावधान के अंतर्गत जांच आयोग का गठन किया जाता है? यदि हाँ, तो जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित जांच आयोग की रिपोर्ट देने की समय-सीमा क्या निर्धारित है? विगत 10 वर्षों में किन-किन जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को कब-कब प्राप्त हो गई है? प्रकरणवार पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) विगत 10 वर्षों में राज्य शासन द्वारा प्रदेश में घटित किन-किन घटनाओं/आर्थिक अनियमिताओं पर जांच आयोग का गठन किया गया है? उन जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को कब-कब प्राप्त हुई है? उक्त रिपोर्ट के आधार पर जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी पटलित न किये जाने के क्या कारण है और कब तक रिपोर्ट पटलित कर दी जायेगी? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितताओं की जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.के. जैन की अध्यक्षता में दिनांक 08 फरवरी 2008 को जांच आयोग गठित किया गया था? जिसकी रिपोर्ट शासन को दिनांक 15 सितम्बर 2012 को प्राप्त हो जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पटलित न किये जाने के क्या कारण है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जिन जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है, जांच आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उन प्रकरणों में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जांच आयोग गठन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय अनुसार। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग में प्रचलित होने के कारण। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना
[नर्मदा घाटी विकास]
40. ( क्र. 2105 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के सारंगपुर तहसील को नर्मदा घाटी विकास के फेस-2 में नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि क्या है? (ख) नर्मदा-कालीसिंध लिंक परियोजना की कुल लागत क्या है एवं उसका निर्माण कार्य किस ठेका पद्धति से करवाया जा रहा है? निर्धारित निर्माण एजेन्सी द्वारा निश्चित समयावधि के अनुपात में कितना-कितना प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय कार्य किया गया हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की समयावधि दिनांक 18.02.2024 है। (ख) नर्मदा-कालीसिंध परियोजना द्वितीय चरण की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 4407.52 करोड़ है। निर्माण कार्य टर्न-की पद्धति से मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद से अनुबंधित है। वर्तमान तक लगभग 2.5 प्रतिशत भौतिक एवं लगभग 1.60 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुई है।
ऑउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 2107 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत ऑउटसोर्स के माध्यम से किस कंपनी द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा रही है एवं ऑउटसोर्स द्वारा जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्ति हेतु किस-किस पद हेतु कितने-कितने पद निर्धारित है एवं निर्धारित पदों के विरुद्ध कितने-कितने कर्मचारियों की नियुक्ति किन-किन पदों पर की गई है एवं प्रश्न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन से पद कितनी-कितनी संख्या में रिक्त है? चिकित्सालयवार स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त एवं भरे गए पदों की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं क्या-क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सिविल अस्पताल सारंगपुर में ऑउटसोर्स के माध्यम से पदवार निर्धारित मापदण्ड की संख्या के विरुद्ध कौन-कौन से पद के विरुद्ध कितने-कितने पद पर कर्मचारी रखे गये है एवं कितने-कितने पद रिक्त है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत ऑउटसोर्स के माध्यम से मेसर्स कृष्णा सिक्योरिटी सर्विसेस भोपाल एवं मेसर्स प्रथम नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के माध्यम से ऑउटसोर्स पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) नियुक्त किये गये पदों की निर्धारित अर्हताएं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) सिविल अस्पताल सारंगपुर में ऑउटसोर्स के माध्यम से पदवार निर्धारित मापदण्ड की संख्या के विरूद्ध कौन-कौन से पद के विरूद्ध कितने-कितने पद पर कर्मचारी रखे गये है एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
स्वीकृत नल-जल योजना को बजट में सम्मिलित किया जाना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
42. ( क्र. 2122 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में ताजपुर, नजरपुर और बकानिया आदि गांवों में नल-जल योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि स्वीकृत नल-जल योजनाओं को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग द्वारा वित्त विभाग से स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गयी थी? (ग) क्या वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं में बजट में सम्मिलित नहीं करने पर कुछ कारण स्पष्ट किए गए हैं? यदि नहीं, तो कारण बताए कि आपके विभाग कि लापरवाही के चलते जनहित के कार्य अवरुद्ध होने के संबंध में संबन्धित अधिकारियों को कितनी बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया? (घ) उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर शासन स्तर से जनहित में कार्यवाही किए जाने के लिए कब तक आदेशित किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम ताजपुर, नजरपुर, तथा बकानिया की पुनर्जीवीकरण नल-जल योजनाएं वर्ष 2018-19 में स्वीकृत की गयी थीं। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गयी नल-जल योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृत नल-जल योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान के लिये विभाग के बजट से राशि उपलब्ध करायी जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पेन्शनरों को महंगाई भत्ते का प्रदाय
[वित्त]
43. ( क्र. 2145 ) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के पेन्शनरों को केन्द्र के पेन्शनरों के बराबर 31 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या जुलाई 2019 से सितम्बर 2021 तक प्रदेश के पेन्शनरों को कोई मंहगाई राहत दी गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 माह का 6वें वेतनमान का एवं जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक 27 माह का 7वें वेतनमान का एरियर प्रदेश के पेन्शनरों को प्रदाय किया जा चुका है? यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों नहीं ? प्रदेश सरकार पेन्शनरों को उक्त एरियर कब तक प्रदाय कर देगी जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रदेश सरकार म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छठीं अनुसूची की धारा 49 जिसमें पेन्शनरों के स्वत्तों को प्रदाय किये जाने हेतु दोनों प्रदेशों को एक दूसरे की सहमति का इन्तजार करना पड़ता है ऐसे अधिनियम को विधानसभा के माध्यम से समाप्त किये जाने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है? यदि हाँ तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों नहीं। (घ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.07.2019 के अनुसार पेन्शनर्स की आयु का 80वां वर्ष प्रारम्भ होते ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के पेन्शनर्स को उक्त संबंध में लाभान्वित किया गया एवं यदि नहीं, तो क्यों नहीं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्तमान में प्रदेश के पेंशनर्स को छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति के अनुक्रम में 17 प्रतिशत मंहगाई राहत दी जा रही है। राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर मंहगाई राहत देने का निर्णय लेती है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2009/आर/चार,दिनांक 03-08-2009 द्वारा छठवें वेतनमान का लाभ 01 सितम्बर, 2008 से देय है एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-2/2018/R/IV, दिनांक 11 जून 2018 द्वारा सातवें वेतनमान का लाभ माह अप्रैल 2018 से देय है। अत: 32 माह एवं 27 माह के एरियर्स की स्थिति निर्मित नहीं होती है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार का अधिनियम होने से टिप्पणी की जाना संभव नहीं है। (घ) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2009, दिनांक 03 अगस्त,2009 से जारी आदेश 80वां वर्ष प्रारंभ होते ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है।
पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में
[वित्त]
44. ( क्र. 2189 ) श्री विक्रम सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन में वर्ष 2005 से भर्ती हुए कर्मचारी, अधिकारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करने हेतु क्या कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग एवं आन्दोलन किया जा रहा है? (ख) क्या कर्मचारियों, अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना जो बंद की गई है, उसे पुन: चालू करने हेतु राज्य सरकार इस पर पुन: विचार करेगी? अगर विचार कर रही है, तो कब तक यह योजना पुन: चालू की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। समय-समय पर इस विषय पर मांग पत्र/आवेदन प्राप्त होते रहे है। (ख) भारत सरकार की योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश में दिनांक 01-01-2005 तथा उसके पश्चात् नियुक्त सेवकों हेतु पूर्ण विचार उपरांत नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। वर्तमान में पुरानी पेंशन चालू किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष्मान निरामय योजनांतर्गत बनाये गए कार्ड
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
45. ( क्र. 2221 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में आयुष्मान भारत निरामयम योजनान्तर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने आयुष्मान कार्ड बनाये गये है और कितने बनाया जाना शेष है और कितने कार्ड धारियों को किस-किस अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ दिया गया है और कितना चिकित्सीय व्यय हुआ मरीजों का नाम पता सहित बतावें? (ख) आयुष्मान निरामय योजनान्तर्गत आम नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ हेतु कार्ड बनवाने हेतु कौन-कौन से मापदण्ड रखे गये है और क्या सही है कि बीपीएल कार्डधारी ही सिर्फ इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भित में प्रचार-प्रसार कर एवं शिविर योजनान्तर्गत कार्ड बनाने में गति लाई जावेगी? जिससे कि जिले के आम नागरिक योजना का लाभ उठाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें? अद्यतन स्थिति एवं आगामी योजना से अवगत करावे?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुरैना जिले में दिनांक 04/03/2022 की स्थिति में कुल 5,32,073 आयुष्मान कार्ड बनाये गये है। 4,86,405 आयुष्मान कार्ड बनाया जाना शेष है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु मध्यप्रदेश में भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में परिवारों के व्यक्ति पात्र है:- 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार सम्मिलित परिवार:- *चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार। * व्यवसाय आधारित शहरी परिवार * स्वत: समावेशित परिवार। 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आयुष्मान आपके द्वार ''3.0'' अभियान अंतर्गत शिविरों के माध्यम से कार्ड बनाये जाने हेतु दिनांक 05/01/2022 से संचालित किया जा रहा है। कार्ड बनाया जाना सतत् प्रक्रिया है जो कि शिविरों एवं अभियान के माध्यम से बनाये जा रहे है। दिनांक 04/03/2022 की स्थिति में जिला मुरैना में कुल 5,32,073 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके है।
जल-जीवन मिशन के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
46. ( क्र. 2248 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत तहसील पथरिया एवं बटियागढ़ के कितने ग्रामों में हर घर जल की योजना पर कार्य किया जा रहा है एवं सभी की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) जो योजना पूर्ण हो चुकी है उनमें नल कनेक्शन से वंचित रह गये परिवारों को जोड़ने की क्या योजना है? (ग) जो योजना अधूरी है क्या उनमें उस ग्राम के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदाय कर पानी वितरण किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनमें नल कनेक्शन से कोई भी परिवार वंचित नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जल-जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार सभी परिवारों को नल कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है।
सभी विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की जानकारी मांगना
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
47. ( क्र. 2331 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रदेश के सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के 5-5 मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किन-किन विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची प्राप्त हुई हैं? उनके जिलेवार नाम सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार मेगा प्रोजेक्ट की सूची किन-किन और कितने विधायकों से नहीं मांगी गई हैं? यदि नहीं, मांगी गई तो क्यों? कारण बतायें तथा जिलेवार तथा विधानसभावार नाम सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या सरकार यह मानती है कि प्रदेश में सभी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की आवश्यकता नहीं हैं? उनके विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भेदभाव करने का क्या कारण हैं? सभी विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची कब तक मांग ली जाएगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकित्सालयों में पद स्वीकृति की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 2342 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा जिला चिकित्सालय/सिविल हॉस्पिटल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद स्वीकृत हेतु नियम निर्देश हैं प्रति दी जावें? (ख) विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रश्नांश (क) के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रवार दी जावें एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं की भी जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही के पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें एवं क्या पदों की पूर्ति प्रश्न दिनांक तक हो चुकी है। यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला चिकित्सालय/सिविल हॉस्पिटल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पद स्वीकृति हेतु नियम प्रचलन में नहीं है, अपितु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर, पूर्व में जारी स्वीकृति आदेश एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में पद स्वीकृत किये जाते है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य आयुक्त एवं संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को पत्र लिखे गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना से प्राप्त जानकारी में उल्लेखित रिक्तियों को चयनित चिकित्सकों को पदस्थापना हेतु दिये जाने वाले विकल्पों की पद रिक्तता सूची में सम्मिलित किया गया, इसमें से आवेदकों से विकल्प प्राप्त कर पदस्थापना की जाती है, वर्ष 2020-21 में म.प्र.लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयन सूची के आधार पर आवेदकों द्वारा मुरैना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गलेठा, सुमावली, भर्रा एवं रामपुरकलां का विकल्प दिया गया, जिसके आधार पर इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नवीन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। चयनित चिकित्सकों द्वारा उक्त संस्थाओं का चयन नहीं करने के कारण पद रिक्त है।
घर-घर नल कनेक्शन योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
49. ( क्र. 2345 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र एवं राज्य सरकार मध्यप्रदेश जल-जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन हेतु कोई गाइड लाइन निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में योजना प्रारंभ से फरवरी 2022 तक कितने घरों में नल कलेक्शन दिये जा चुके हैं एवं इस हेतु कोई लक्ष्य दिये जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो आदेश सहित अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत दिये गये कनेक्शनों की जानकारी पंचायत का नाम, ग्राम, कनेक्शन प्रदाय हितग्राही का नाम व पता उसकी सहमति पत्र दिनांक दी जावे। (घ) विधानसभा क्षेत्र क्र. 03 सबलगढ़ में वर्ष 2021-22 में उक्त कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं एवं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति हैं? ग्राम, ग्राम पंचायत, की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 13175 घरों में नल कनेक्शन दिये गये है। जल-जीवन मिशन अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-03 सबलगढ़ हेतु नल कनेक्शन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, अपितु मुरैना जिले हेतु 334549 घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। गाइड-लाइन में सहमति लेने का प्रावधान नहीं है, हितग्राही का आधार कार्ड नंबर देना पर्याप्त है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण
[पर्यटन]
50. ( क्र. 2411 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) देवास जिला अन्तर्गत बागली विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नकर्ता द्वारा पर्यटन विभाग को कहाँ-कहाँ के सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के पत्र प्रेषित किये गये थे? वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रस्ताव तैयार किये गये है? क्या नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर ऋषि वाल्मिकीजी आश्रम, माता सीता मंदिर को जोड़ने एवं उक्त अति प्राचीन स्थल को पर्यटक रूप में विकसित करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारंभ किया जायेगा? क्या ऋषि वाल्मिकीजी आश्रम में अष्ठधातु की भव्य प्रतिमा भगवान वाल्मिकीजी की भी स्थापित करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिया गया है? पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में महाप्रबंधक (बीडीएम) म.प्र.रा.प.वि.नि.म. भोपाल के पत्र क्र. 1140 मार्क/पविनि/2022 दिनांक 10/02/22 अनुसार विधानसभा क्षेत्र बागली में पर्यटक स्थलों को डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट के अन्तर्गत विकसित किये जाने की अनुशंसा की गई थी? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो संयुक्त संचालक (योजना) म.प्र.पयर्टन बोर्ड भोपाल द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक मंजूरी देकर कार्य प्रारंभ किया जायेगा? समय-सीमा बताये?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) बागली विधानसभा अन्तर्गत माता सीता मंदिर लव कुश जन्म स्थली, वाल्मीक आश्रम सीता समाधी काबड़िया पहाड़, धाराजी घाट निर्माण के विकास कार्यों हेतु पत्र प्राप्त हुए है। (ख) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री द्वारा स्थलों का निरीक्षण किया जाकर माता सीता मंदिर लव कुश जन्म स्थली, वाल्मीक आश्रम सीता समाधी धाराजी घाट के प्राक्कलन तैयार किये है एवं डी.ए.टी.सी.सी. जिला देवास की सहमति चाही गई है। डी.ए.टी.सी.सी. की सहमति उपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) कार्य के औचित्य एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य की स्वीकृति दी जाती है। कोई पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (ग) अनुसार।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना
[वाणिज्यिक कर]
51. ( क्र. 2415 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई-वे के किनारे पर शराब दुकान हेतु स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है? क्या प्रदेश में इसका पूर्णत: पालन हो रहा है या कुछ दुकानों को विशेष नियम बनाकर छूट दी गई है छूट देने का स्पष्ट कारण देवें? (ख) क्या यह सही है हाई-वे समीप शराब दुकान से दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा होती है तो फिर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रतलाम जिले के नामली तथा देवास भोपाल फोरलेन सड़क पर शराब की दुकानें किस नियम के तहत चल रही है जानकारी देवें? (ग) प्रदेश में किस दिनांक से हाई-वे/फोरलेन के किनारे शराब की दुकाने पूर्णत: प्रतिबंधित है? प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित दुकाने आबकारी विभाग के रिकार्ड अनुसार कब से फोरलेन किनारे है इस दौरान उक्त जिलों में किन-किन जिला आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति इन जिलों में रही, नाम सहित जानकारी देते हुये बताएं कि इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों ने क्यों कार्यवाही नहीं की? क्या यह भी सही है की अधिकारियों की मिली भगत से इन दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर फोरलेन किनारे दुकान संचालन का मौका मिल रहा है? प्रदेश में दुकानों के मामले में दो नियम किस तरह संचालित हो रहे है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164 -12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के पालन में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 18.01.2017 की कण्डिका क्रमांक 7.3 अनुसार, दिनांक 01.04.2017 से मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164 -12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 एवं दिनांक 11.07.2017 के पालन में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 209 दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पांच- (15) अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में नगरीय क्षेत्र (यथा नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत) की सीमा को छोड़कर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिनांक 01.04.2018 से यह पालन किया जा रहा है कि- (1) जिन क्षेत्रों जनसंख्या 20000 से अधिक है मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी। (2) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 20000 से कम है मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी। प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त मदिरा दुकानों में इसका पूर्णतः पालन हो रहा है तथा किसी भी मदिरा दुकान को विशेष नियम बनाकर छूट नहीं दी गई है। (ख) प्रदेश के किसी भी जिले में हाईवे के पास कोई भी मदिरा दुकान नियम विरुद्ध संचालित नहीं है। हाईवे पर संचालित दुकानों के कारण शराब पीकर दुर्घटनाओं में वृद्धि है यह वैचारिक है। इस संबंध में आबकारी पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा जगह-जगह पर "मदिरा पीकर वाहन न चलाये'' संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जाता है एवं टोल नाकों पर भी समय-समय पर संचार माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। रतलाम जिले के नामली तथा देवास जिले की समस्त मदिरा दुकानों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164 -12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 एवं 11.07.2017 के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नगरीय क्षेत्र (यथा नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत) की सीमा को छोड़कर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिनांक 01.04.2017 से एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत यथासंशोधित निर्देशों का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त मदिरा दुकानों में इसका पूर्णतः पालन हो रहा है तथा किसी भी जिले में हाईवे के पास कोई भी मदिरा दुकान नियम विरूद्ध संचालित नहीं होने से जानकारी निरंक है। अत: यह सही नहीं है कि आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से इन दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर फोरलेन किनारे दुकान संचालन का मौका मिल रहा है।
शासकीय कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
52. ( क्र. 2425
) श्री
ग्यारसी लाल
रावत : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि
(क) क्या
विधान सभा
क्षेत्र
सेंधवा
अंतर्गत होने
वाले शासकीय
विभाग से
संबंधित
सार्वजनिक
समारोह/कार्यक्रम
में विधायक को
आमंत्रित
करने हेतु
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
शासकीय
अधिकारी/कर्मचारियों
को
दिशा-निर्देश
दिए गए है? (ख) यदि
हाँ, तो क्या
निर्देशों का
पालन न करने
पर संबंधित
अधिकारी/कर्मचारियों
पर निलंबन या
अनुशासनात्मक
कार्यवाही के
प्रावधान भी
है? यदि है तो
क्या प्रावधान
है? (ग) क्या
मुख्य नगर
पालिका
अधिकारी
सेंधवा
द्वारा
विभिन्न
कार्यक्रमों, अनुविभागीय
अधिकारी लोक
स्वास्थ्य
यांत्रिकी
विभाग द्वारा
निर्माण
कार्यों के
भूमि पूजन में
विधानसभा
क्षेत्र
सेंधवा से
निर्वाचित
वर्तमान
विधायक महोदय
को आमंत्रित
किया गया था?
यदि नहीं, तो
क्या
संबंधित
सक्षम
अधिकारी/कर्मचारियों
पर कार्यवाही
की जाएगी? (घ) क्या
सामान्य
प्रशासन
विभाग के आदेश
का पालन न
करने वालों को
पुन:
निर्देशित
किया जाएगा?
यदि नहीं, तो
क्यों?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) सार्वजनिक
समारोह/कार्यक्रमों
में माननीय
विधायकों को
आमंत्रित
करने हेतु
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
पत्र क्रमांक
एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19
जुलाई 2019 से
निर्देश जारी
किए गए हैं। (ख) संबंधित
अधिकारी/कर्मचारी
द्वारा
सामान्य
प्रशासन
विभाग के जारी
निर्देशों की
अवहेलना करने
पर
अनुशासनात्मक
कार्यवाही
करने का
प्रावधान है। (ग) एवं (घ) जानकारी
एकत्रित की जा
रही है।
अविवाहित बेटियों एवं विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ
[वित्त]
53. ( क्र. 2431 ) श्री विनय सक्सेना [श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में रहे माता/पिता का निधन होने पर दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन में अविवाहित बेटियों, विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ न दिए जाने का क्या कारण है? (ग) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान करेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी, नहीं। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के नियम 47 में एवं उल्लेखित परिवार के सदस्यों को नियत पात्रता क्रम में परिवार पेंशन पाने का अधिकार है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 की कंडिका 14 (ख) (ii) के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किये गये आय के मापदण्ड के अधीन रहते हुए अविवाहित एवं विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री को 25 वर्ष आयु पूरी करने तक अथवा उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्ववत हो, परिवार पेंशन की पात्रता होगी। (ख) उत्तारांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तारांश "क" के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से ही प्रावधान होने से पृथक से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
ग्राम पंचायतों में आनंद उत्सव कार्यक्रम
[आनंद]
54. ( क्र. 2435 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? (ख) उपरोक्त में से कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा कितने क्लस्टर बनाये गये? (ग) इन क्लस्टर को कितना-कितना धन किस मद से आनन्द उत्सव के लिए दिया गया? (घ) इस आनन्द उत्सव में अलग-अलग क्लस्टर में कितने-कितने लोगों ने भाग लिया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दमोह जिले में कुल 460 ग्राम पंचायत है। (ख) दमोह जिले की सभी 460 ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया था। आनंद उत्सव आयोजित किए जाने हेतु पंचायतराज संचालनालय द्वारा 153 क्लस्टर बनाए गए थे। (ग) राज्य आनंद संस्थान द्वारा कोई धन आनंद उत्सव हेतु नहीं दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आनंद उत्सव मनाये जाने हेतु प्रति क्लस्टर रूपये 15,000/- धन राशि आवंटित किये जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए है। (घ) प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद उत्सव में शामिल लोगों की क्लस्टरवार अनुमानित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सिंगरौली जिले में विभागवार भर्ती
[सामान्य प्रशासन]
55. ( क्र. 2442 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली जिले में विभागवार कुल कितने पद रिक्त है? सूची उपलब्ध करावें एवं विभागवार रिक्त पदों की भर्ती होगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
56. ( क्र. 2444 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली विधान सभा क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है? कितने आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण हो गया है? कितने भवनों का निर्माण नहीं हुआ हैं, तो कब तक भवन निर्माण किया जायेगा? सूची सहित देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सिंगरौली नगरीय क्षेत्र में 146 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 108, इस प्रकार कुल 254 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर है। विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली अन्तर्गत कुल 128 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण हो गया है। जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली में 15 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन, 05 भवन अप्रारंभ हैं तथा 106 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
जिला चिकित्सालय दमोह में सीटी स्कैन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 2458 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिला चिकित्सालय में जिले भर से आ रहे मरीजों के लिये सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ होगी? (ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन न होने से मरीजों को प्राइवेट में सीटी स्कैन करा कर इलाज कराना पड़ा। यदि हाँ कितने मरीजों के द्वारा सीटी स्कैन मशीन की रिपोर्ट के आधार पर ओ-बैटरी चार्ज की गई। क्या कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाए जाने के लिए किस एजेंसी को अधिकृत किया गया है एजेंसी का नाम सहित जानकारी देवें क्या सीटी स्कैन मशीन प्रारंभ होने के बाद सीटी स्कैन मशीन विशेषज्ञ की पदस्थापना चिकित्सालय में उपलब्ध है? यदि नहीं तो कब तक विशेषज्ञ की स्थापना की जाएगी? (ग) क्या विगत 1 साल से जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाए जाने का कार्य चल रहा है? यदि हाँ, तो कार्य कब तक पूर्ण होगा। विलंब होने के क्या कारण है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दमोह जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाये जाने हेतु ऑउटसोर्स एजेन्सी मेसर्स वास्को टेली रेडियोलॉजी को अधिकृत किया गया। जी नहीं। ऑउटसोर्स एजेन्सी के साथ किये गये अनुबंध अनुसार टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से सीटी स्कैन जांच की रिर्पोटिंग किये जाने का प्रावधान है, इस लिये सीटी स्केन विशेषज्ञ की आवश्यकता चिकित्सालय में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। सीटी स्केन मशीन स्थापित किये जाने हेतु साइट हैण्ड ओवर एवं अन्य कार्य पूर्ण किया जा चुका है। संबंधित एजेन्सी के द्वारा मशीन भेजे जाने में विलम्ब किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना का लक्ष्य
[नर्मदा घाटी विकास]
58. ( क्र. 2469 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिंजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना के कमाण्ड क्षेत्र में सुर्वा, भोपाड़ा और मालखेड़ा के शत् प्रतिशत कृषि रकबे को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है? यदि हाँ, तो कितना? नहीं तो क्यों? (ख) उपरोक्त ग्रामों का कुल कितना कृषि रकबा, कब तक सिंचित किया जावेगा एवं कितना शेष रहेगा? (ग) उपरोक्त में से शेष कृषि रकबे को किसी अन्य योजना से सिंचित करने की कोई योजना है? अगर हाँ तो किस कार्य योजना से?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से सुर्वा एवं मालखेड़ा के शत प्रतिशत कृषि रकबे को सिंचित किये जाने का लक्ष्य है। ग्राम भोपाड़ा खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना में सम्मिलित है। ग्राम सुर्वा का 330.748 हेक्टेयर एवं ग्राम मालखेड़ा का 667.737 हेक्टेयर रकबा जून 2023 तक एवं ग्राम भोपाड़ा का 195.766 हेक्टेयर रकबा जून 2022 तक सिंचित करने का लक्ष्य है। ग्राम भोपाड़ा का 349.405 हेक्टेयर रकबा शेष रहेगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य अमले के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 2470 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए क्या अक्टूबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट या निर्देश दिए गये थे? (ख) यदि हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? हाँ तो कब? नहीं तो क्यों? (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने स्वीकृत पद हैं? कितने रिक्त हैं और कब से? पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय स्तर पर कितने-कितने पत्र व्यवहार किए गए और उस पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नीति आयोग के पोर्टल पर अक्टूबर-2021 Health Insurance for India's Missing Middle की रिपोर्ट उपलब्ध है। जिसमें मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत निरामयम योजना से संबंधित लेख है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किये जा रहे है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करते हुये ऑउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विकासखण्ड कसरावद जिला खरगोन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिले में जल-जीवन मिशन अंतर्गत चल रही योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
60. ( क्र. 2472 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना के किस-किस ब्लॉक में जल-जीवन मिशन की कितनी योजनाएं स्वीकृत है जिसमें से कितनी पूर्ण हो चुकी है कितनी प्रगतिरत है कितनी अपूर्ण है एवं कितनी अप्रारम्भ है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस ब्लॉक के किस-किस ग्राम में योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? क्या पूर्ण हुई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को घर-घर नल लगाकर जल प्रदाय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों नहीं? सभी पूर्ण योजनाओं पर व्यय राशियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस ब्लॉक के किस-किस ग्राम में कौन-कौन सी योजनाएं प्रगतिरत है? उक्त योजनाओं को कब तक पूर्ण किया जावेगा तथा प्रश्न दिनांक तक प्रगतिरत योजनाओं में विभाग द्वारा किये गए भुगतानों की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले के किस किस ब्लॉक के किस-किस ग्राम में अप्रारंम्भ है? योजनाओं के अप्रारम्भ होने के स्पष्ट कारण सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।
मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसलिंग की बैठक
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
61. ( क्र. 2520 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय आयुक्त वित्त सहायता, अधोसंरचना विकास, मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसलिंग की बैठकों में किन-किन विषयों पर सुनवाई करते हैं? इस सुनवाई में पक्षकारों के प्रतिनिधि के रूप में कौन-कौन भाग ले सकता है। (ख) जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक आयुक्त ने किस-किस दिनांक को सुनवाई आयोजित की उसमें किस-किस की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कौन-कौन शामिल हुआ इसमें से किस प्रतिनिधि ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, किस प्रतिनिधि ने पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत की पृथक-पृथक बतावें। (ग) मध्यप्रदेश फैसिलेशन काउंसिल का गठन किन-किन उद्देश्यों के लिए किस कानून की किस धारा में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया गया है।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभागीय आयुक्त वित्त सहायता, अद्योसंरचना विकास, मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसलिंग, में सुनवाई करते है, जिसका कक्ष वार विवरण इस प्रकार है:- वित्तीय सहायता- उद्योग आयुक्त निम्न विषय पर सुनवाई करते हैः- 1. जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध इकाई प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष कर सकती है। सुनवाई में कौन-कौन भाग ले सकता है, के संबंध में लेख है कि सुनवाई हेतु पक्षकारों के प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को नामांकित करने के निर्देश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना में नहीं है। निर्देश नहीं होने से सुनवाई में पक्षकार स्वयं या ऐसा कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसे पक्षकार द्वारा नामांकित किया गया है, सुनवाई में भाग लेने के लिए स्वीकार्य है। अधोसंरचना विकास - उद्योग आयुक्त निम्न विषय पर सुनवाई करते हैः- 1- उद्योग आयुक्त अद्योसरंचना कक्ष की बैठकों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि/भूखंड के लीज निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करते है। सुनवाई में कौन-कौन भाग ले सकता है, के संबंध में लेख है कि सुनवाई हेतु पक्षकारों के प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को नामांकित करने के निर्देश मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में नहीं है। निर्देश नहीं होने से सुनवाई में पक्षकार स्वयं या ऐसा कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसे पक्षकार द्वारा नामांकित किया गया है, सुनवाई में भाग लेने के लिए स्वीकार्य है। मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल- उद्योग आयुक्त निम्न विषय पर सुनवाई करते हैः-1. मध्यप्रदेश फेसिलिटेशन काउंसिल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (1) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के संबंध में विवाद के किसी पक्षकार से प्राप्त धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में प्राप्त निर्देश पर धारा 18 (2) के तहत सुलह अथवा धारा 18 (3) के तहत माध्यस्थम कार्यवाही करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 30 की की उप धारा (1) तथा (2) सहपठित धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसलिटेशन काउन्सिल नियम 2017 बनाये गये है। सुनवाई हेतु पक्षकारों के प्रतिनिधि के रूप में कौन-कौन भाग ले सकता है, के संबंध में लेख है कि किसी व्यक्ति विशेष को नामांकित करने के निर्देश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 एवं सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसलिटेशन काउन्सिल नियम 2017 में नहीं है। नियम न, होने से सुनवाई में पक्षकार स्वयं या ऐसा कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसे पक्षकार द्वारा नामांकित किया गया है, सुनवाई में भाग लेने के लिए स्वीकार्य है। (ख) वित्तीय सहायता प्रकरणों में जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रतिनिधि, वकील और पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के माध्यम से क्रमशः 3, 1 और 8 व्यक्तियों की सुनवाई की गई। अधोसंरचना विकास प्रकरणों में जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रतिनिधि, वकील और पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के माध्यम से क्रमशः 34, 9 और शून्य व्यक्तियों की सुनवाई की गई। मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल से सम्बंधित प्रकरणों में जनवरी 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रतिनिधि, वकील और पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के माध्यम से क्रमशः 757, 200 और शून्य व्यक्तियों की सुनवाई की गई। पक्षकार सुनवाई दिनांकों में सुनवाई में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं आवेदक/प्रतिनिधि कुल संख्या 514 एवं सुनवाई में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं अनावेदक/प्रतिनिधि कुल संख्या 243 शामिल हुए। सुनवाई में आवेदक की ओर वकालतनामा कुल संख्य 119 तथा अनावेदक की ओर से वकालतनामा कुल संख्य 81 शामिल हुए। सुनवाई में आवेदक की ओर से पॉवर ऑफ अटार्नी निरंक प्रस्तुत होने से कोई शमिल नहीं एवं अनावेदक की ओर से पॉवर ऑफ अटार्नी निरंक प्रस्तुत होने से कोई शामिल नहीं। वित्तीय सहायता, अधोसंरचना विकास एवं मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल से सम्बंधित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश फैसिलिटेशन काउंसिल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 18 (1) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के संबंध में विवाद के किसी पक्षकार से प्राप्त धारा 17 के अधीन देय किसी रकम के संबंध में प्राप्त निर्देश पर धारा 18 (2) के तहत सुलह अथवा धारा 18 (3) के तहत माध्यस्थम कार्यवाही करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 20 अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का गठन किया गया है।
उद्योगों को सरकारी सहायता
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
62. ( क्र. 2521 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता, सब्सिडी, अनुदान दिए जाने की नीति गत तीन वर्षों में अपनाई गई है उसके तहत कितने उद्योगों को कितनी सहायता उपलब्ध करवाई गई, कितने उद्योगों को कितनी सहायता उपलब्ध करवाने के प्रकरण वर्तमान में लंबित हैं जिलेवार बतावें। (ख) उद्योगों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी, अनुदान उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में क्या-क्या मापदण्ड बनाए जाकर क्या-क्या प्रक्रिया शासन ने निर्धारित की है प्रति सहित बतावें। (ग) उद्योगों के लिए शासकीय भूमि का चयन किए जाने, अधोसंरचना विकास किए जाने की क्या नीति वर्तमान में प्रचलित है इसके लिए कितने क्षेत्र स्थापित करने के लिए गत दो वर्षों में कितनी शासकीय भूमियों का चयन किया गया है जिलेवार बतावें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उद्योगों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी, अनुदान उपलब्ध कराये जाने की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। सहायता हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 जारी की गयी है। उद्योगों को आर्थिक सहायता, सब्सिडी, अनुदान उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में म.प्र.एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021, 2019, 2017 एवं 2014 के अनुसार सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स', 'द', 'ई' और 'फ' अनुसार है। (ग) उद्योगों के लिए शासकीय भूमि का चयन किए जाने, अधोसंरचना विकास किए जाने के लिए वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ज अनुसार है। गत दो वर्षों में शासकीय भूमियों के चयन की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ह अनुसार है।
शाला त्यागी बालिकाओं को टेक होम राशन का वितरण
[महिला एवं बाल विकास]
63. ( क्र. 2552 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक प्रतिवर्ष कितनी शाला त्यागी बच्चियों को कितने-कितने दिवस टेक होम राशन दिया गया वर्षवार किये गये व्यय की जानकारी देवें? वर्षवार राशन की दर भी बतावें। (ख) क्या शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या विभाग स्तर पर तय की गई तथा स्कूल विभाग से उसका रिकन्सिलेशन नहीं किया गया यदि हाँ, तो यह प्रक्रिया किस परिपत्र या निर्देश के आधार पर की गई उसकी प्रति देवें। (ग) रतलाम जिले में विधानसभावार वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या तथा उन्हें कितने दिवस के लिये राशन दिया गया तथा राशन की कुल लागत की वर्षवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित बालिकाओं की वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक की सूची सैलाना तथा रतलाम शहर विधानसभा की बालिका का नाम, माता/पिता का नाम, उम्र, निवास का पता तथा कक्षा, विद्यालय के नाम, सहित सूची देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''01'' एवं ''02'' पर है। (ख) जी हाँ। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''03'' पर है। (ग) शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''04'' पर है। प्रश्नाधीन अवधि में 168 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण किया गया है। वर्षवार लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''04'' पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''05'' ''06'' एवं ''07'' पर है।
लकड़ी फर्नीचर कलस्टर निर्माण की इकाईयां
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
64. ( क्र. 2571 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित लकड़ी फर्नीचर कलस्टर हेतु कितने उद्यमियों की सहमति कब-कब प्राप्त हुई? (ख) यदि लकड़ी फर्नीचर कलस्टर हेतु उद्यमियों की सहमति प्राप्त हो गई है, तो क्या एस.पी.व्ही. का गठन हो गया है अथवा नहीं? नहीं तो इसका क्या कारण है एवं कब तक गठन कर लिया जायेगा? (ग) क्या लकड़ी फर्नीचर कलस्टर हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कितने एकड़ भूमि का किस क्षेत्र में चयन किया जाकर आरक्षित की गई है? (घ) लकड़ी फर्नीचर के कलस्टर निर्माण उपरान्त कितनी लकड़ी फर्नीचर विनिर्माण की इकाईयाँ स्थापित होकर, उनके द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना संभावित है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) 84 उद्यमियों द्वारा दिनांक 10/11/2021 को सहमति दी गई है। (ख) जी नहीं। एस.पी.व्ही. का गठन उद्यमियों द्वारा किया जाना है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
65. ( क्र. 2587 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश में कितने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग लगाए गए हैं? वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कितने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है? (ख) नर्मदापुरम जिले में कितने उद्योग हैं और वर्ष 2022-23 में कितने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में वर्तमान में कितने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कार्यरत हैं एवं वर्ष 2022-23 में कितने सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) भारत सरकार के पोर्टल अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में फरवरी, 2022 अंत तक 47361 उद्योग पंजीकृत हुए है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है अपितु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 जारी की गई है, जिसमें पात्र श्रेणी के उद्योगों के लिये विभिन्न आकर्षक सुविधाओं का समावेश किया गया है। (ख) नर्मदापुरम जिले में स्थापित उद्योगों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। शेष प्रश्न का उत्तर ''क'' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में वर्तमान में कार्यरत उद्योगों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न का उत्तर ''क'' अनुसार है।
पानी की टंकियों के निर्माण कार्य की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
66. ( क्र. 2589 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में जल-जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामों में पेय-जल की व्यवस्था हेतु सम्पूर्ण/अपूर्ण कार्य किये गये है? ग्राम नाम सहित कार्यों की जानकारी फरवरी 2022 की स्थिति में दी जावे। (ख) उक्त कार्यों को कितने ठेकेदारों को किस रेट पर दिया गया है? कितने गाँवों में पानी की टंकियों का कार्य पूर्ण हुआ है? कितने गांवों की टंकिया अपूर्ण/निमार्णधीन है? उनकी निर्माण की समय-सीमा क्या थी गाँवों के नाम कार्य की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह सही है कि जल-जीवन मिशन के तहत नल योजना में काम आने वाली सामग्री शासन स्तर पर मानक तय है उसी स्तर की सामग्री का उपयोग किया है? मानक स्तर की जांच, निरीक्षण कब कब किस अधिकारी द्वारा किया गया है पूर्ण जानकारी दी जावे।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) कार्यों में विभागीय मानक/मापदण्ड अनुसार सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, सामग्री की गुणवत्ता मानक/मापदण्ड अनुरूप है, इसका सत्यापन विभागीय अधिकारियों तथा टी.पी.आई. (तृतीय पक्ष एजेंसी) द्वारा निरीक्षण में किया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
जिला अस्पतालों में पैथोलाजी लैब प्रारम्भ किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 2590 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में पैथोलाजी लैब प्रारम्भ करने हेतु क्या शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किये है ये पैथोलॉजी लैब शासन स्तर पर शासकीय होगी या किसी निजी संस्थाओं से अनुबन्ध कर दी जावेगी? फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) उक्त पैथोलॉजी लैब स्थापित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं इस हेतु विज्ञप्ति किस दिनांक, माह वर्ष में जारी की गई टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि क्या रखी गई थी पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि पैथोलॉजी एवं हीमोग्लोबिन की जांच हेतु एक ही संस्था साइन्स होम संस्था को टेण्डर दिये गये है। कितनी संस्थाओं को टेण्डर दिये गये है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (घ) साइन्स होम संस्था के संचालकों के नाम, पते सहित एवं संस्था की चिकित्सा सम्बन्धी अनुभव कितने वर्षों का है इनके कितने कर्मचारियों को तकनीकी अनुभव है अभी तक प्रदेश के कितने जिलों में इस संस्था को कार्य दिया गया है पूर्ण जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में पैथोलॉजी लैब प्रारम्भ करने हेतु जारी किये गये दिशा निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पैथालॉजी लैब शासकीय है। उक्त लैब में वेट लीज रिएजेंट रेटल मॉडल पर निविदा की शर्तों अनुसार सर्विस एजेन्सी द्वारा उपकरण, कंज्यूमेबल एवं उपकरणों का रख-रखाव की व्यवस्था की गई है। फरवरी 2020 से समस्त जिला अस्पतालों एवं 33 सिविल अस्पतालों में जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा दिनांक 31.07.2019 को शाम 05:00 बजे निविदा जारी की गई एवं अंतिम तिथि 26.09.2019 को शाम 3:00 बजे तक रखी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। निविदा क्रमांक टी-033 द्वारा जिला चिकित्सालय में पैथालाजी जांच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निविदा की प्रक्रिया की गई। निविदा में प्रक्रिया में सफल निविदाकार मेसर्स साइन्स हाउस मेडिकल प्रा.लि. दर अनुबंध किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) मेसर्स साइन्स हाउस मेडिकल प्रा.लि. संस्था के संचालकों के नाम, पते सहित एवं संस्था की चिकित्सा संबंधी अनुभव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। उक्त संस्था द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में कार्य किया जा रहा है।
जिले के विकास हेतु आयोजित बैठकें
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
68. ( क्र. 2592 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा किसी भी जिले के चहुंमुखी विकास के लिए जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं अन्य स्तर पर कितने प्रकार की बैठक करने का प्रावधान किया है? इस हेतु उन समितियों के नाम एवं प्रत्येक समिति में कौन-कौन जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं अन्य व्यक्ति शामिल किये गये हैं? प्रत्येक स्तर पर बनाई गई समितिवार पूर्ण विवरण देवे? (ख) ग्वालियर जिले में 01 जनवरी 2019 से उत्तर दिनांक तक कौन-कौन सी समितियों (जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं अन्य स्तर) की बैठकें किस-किस दिनांक को आयोजित की गईं? आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक बैठक में लिए गये प्रत्येक निर्णयवार एवं उसके क्रियान्वयन संबंधी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या शासन द्वारा गठित समितियों के अलावा भी 01 जनवरी 2019 से उत्तर दिनांक तक जिले के विकास संबंधी अन्य कोई बैठक का आयोजन किया गया? यदि हां, तो बैठक किसके द्वारा ली गई एवं इसमें लिये गये निर्णयों और उनके क्रियान्वयन संबंधी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
विधायकों/सांसदों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
69. ( क्र. 2614 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2020 सें प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी तथा एस.डी.एम. सिवनी, छपारा एवं लखनादौन को सिवनी जिले के किन-किन विधायकों तथा बालाघाट व मंडला सांसद के पत्र कब-कब प्राप्त हुये? वर्षवार पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) उक्त पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किन-किन को क्या-क्या कार्यवाही के निर्देश दिये? संबंधितों के द्वारा उक्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अधिकारियों द्वारा बालाघाट व मंडला तथा सिवनी जिले के विधायकों से प्राप्त पत्रों का जबाव कब-कब दिये? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें तथा पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा? (घ) क्या यह सत्य है कि सांसद विधायक से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में निराकरण नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो कारण बतायें? इसके लिये कौन-कौन दोषी है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रसूति सहायता का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 2615 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के कौन-कौन प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित है तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता भुगतान राशि के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है, उनकी प्रति देवें? कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। (ग) कोविड-19 के दौरान सिवनी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन को प्रसूति सहायता राशि का भुगतान किया गया केन्द्रवार सूची उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (ग) अवधि में किन-किन प्रसूति माताओं को वैक्सीन का टीका लगाया गया? केन्द्रवार सूची उपलब्ध करावें। उक्त अवधि में किसी प्रसूति माता की मृत्यु हुई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही द्वारा सही समग्र आई.डी एवं बैक खाता क्रमांक उपलब्ध कराते ही भुगतान यथाशीघ्र भुगतान किए जाने का प्रावधान है। (ग) विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। सिवनी जिले में कोविड- 19 टीकाकरण से किसी प्रसूति माता की मृत्यु नहीं हुई है।
कर्मचारियों के केन्द्र के समान सभी भत्तों का प्रदाय
[वित्त]
71. ( क्र. 2676 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे, गृह भाड़ा भत्ता दिये जाने की क्या योजना है? कब तक यह लाभ दिये जायेंगे? (ख) राज्य के विभिन्न विभागों, निगम मंडलों, निकायों में पदस्थ संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की क्या योजना है? कब तक इनका नियमितीकरण किया जायेगा? (ग) प्रदेश के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति दिये जाने में क्या बाधायें हैं? इनका निराकरण कर पदोन्नति दिये जाने हेतु शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन अपनी वित्तीय स्थिति एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय आवश्यक निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 05 जून,2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के संबंध में नीति-निर्देश जारी किये गये है। नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-समूह का गठन किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
समयमान वेतनमान के लाभ का प्रदाय
[महिला एवं बाल विकास]
72. ( क्र. 2689 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/01/2008 द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो सहायक संचालक संवर्ग के 25 अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास संचालनालय से दिनांक 14/10/2020 को प्रस्ताव प्रेषित करने के 01 वर्ष पश्चात् भी शासन स्तर से प्रथम समयमान स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रथम समयमान का लाभ प्रदान न करने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? सहायक संचालक संवर्ग के अधिकारियों को प्रथम समयमान का लाभ कब तक प्रदान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) सहायक संचालकों को प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कार्यालयीन आदेश का निरस्तीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 2702 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर, जिला पन्ना का समस्त प्रभार डॉ. राजवीन लोहिया, संविदा चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलपुरा सिहारन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना के आदेश क्र. 2314-15 दिनांक 02/03/2021 से जारी किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्या यह आदेश गंभीर शिकायतों के चलते जारी श्री सर्वेश कुमार लोधी, बी.एम.ओ. को हटाकर कार्य सौंपा गया था? श्री लोधी की कितनी शिकायतें वर्ष 2019, 2020, 2021 में शासन एवं कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पन्ना द्वारा अपने ही कार्यालयीन आदेश क्र./स्थापना/ आ.वि./2021/2314-15 एवं 2316-17 दिनांक 02/03/2021 को तत्काल प्रभाव से किन कारणों से निरस्त किया गया? यदि निरस्त ही करना था तो आदेश क्यों जारी किया गया और ऐसे दागी बी.एम.ओ. को पुन: कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, डॉ. सर्वेश लोधी के विरूद्ध डब्ल्यू.पी.क्र. 20734/2020 श्री अनिल तिवारी, पूर्व सदस्य द्वारा शिकायत दिनांक 04.12.2020 को प्रेषित की गई जो कलेक्टर, पन्ना को प्राप्त होने पर कलेक्टर, पन्ना ने उनके आदेश क्रमांक 313-314 दिनांक 07.01.2021 द्वारा पांच सदस्यीय, जांच समिति का गठन किया जाकर, शिकायत की जांच, जांच दल को सौंपे जाने के परिणाम स्वरूप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना ने उनके आदेश क्रमांक 2314-15 दिनांक 02.03.2021 से डॉ. राजवीन लौहिया, संविदा चिकित्सा अधिकारी, को खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहनगर का प्रभार सौंपा गया था। प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना ने उनके कार्यालयीन आदेश क्रमांक./स्था./विज्ञ./2021/2314-15 दिनांक 02.03.2021 द्वारा डॉ. राजवीन लोहिया को खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शाहनगर का प्रभार, कोरोना महामारी (कोविड-19) संक्रमण के द्वितीय लहर के शुरू होने से सौंपा गया था, लेकिन डॉ. राजवीन लोहिया द्वारा दिनांक 04.03.2021 तक की स्थिति में खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहनगर का पद भार ग्रहण नहीं करने तथा उसी दौरान, कोरोना महामारी की द्वितीय लहर (second wave) के संक्रमण की गंभीरता एवं डॉ. सर्वेश लोधी के कोविड नियंत्रण के पूर्व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना ने उनके आदेश क्रमांक 2314-15 एवं 2316 - 2317 दिनांक 02.03.2021 द्वारा जारी आदेश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला पन्ना ने उनके आदेश क्रमांक 2406-07, दिनांक 04.03.2021 द्वारा निरस्त किया गया। प्रश्न भाग की जानकारी, उत्तरांश (ख) अनुसार, जिसमें कलेक्टर, पन्ना को डॉ. सर्वेश लोधी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने तथा शिकायत प्राप्त होने पर, प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर, पन्ना द्वारा जांच समिति का गठन किये जाने से जारी किया गया तथा डॉ. राजवीन लोहिया के द्वारा सामु. स्वा. केन्द्र, शाहनगर का प्रभार न लिये जाने से निरस्त किया। डॉ. सर्वेश लोधी के विरूद्ध उत्तरांश (ख) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभागीय जांच संस्थित होकर, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर से जांच प्रतिवेदन अविलंब चाहा गया है जो उनसे प्राप्त होने पर, प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार, गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार शीध्र कार्यवाही की जाकर निर्णय लिया जावेगा के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ
[सामान्य प्रशासन]
74. ( क्र. 2707 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-19-61/2021/1/4, दिनांक 01.12.2021 से हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाये जाने के निर्देश किये गये थे? यदि हाँ, तो निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा की जानी थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) निर्देशों का पन्ना जिले में पालन किया गया? यदि हाँ, तो जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार बताएं कि प्रश्न दिनांक तक शिविरों के प्रचार-प्रसार, शिविरों के आयोजन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी और निर्देशानुसार क्या एम.आई.एस. रिपोर्ट शासन को भेजी गयी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा जारी निर्देश में क्या कार्यवाही की जानी है, का उल्लेख किया गया है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा अपने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में मुनादी, बैनर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाकर तिथिवार शिवरों का आयोजन किया गया। जी हाँ।
जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
75. ( क्र. 2718 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कब-कब कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है? नियमितीकरण के समस्त आदेश निर्देश नस्ती की जानकारी देवें तथा सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने इस पर क्या अभिमत दिया गया है? (ख) जन अभियान परिषद् की तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, बाल भवन जैसे आदि विभागों में भी नियमित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई तथा शेष अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या वित्त विभाग द्वारा जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को जिस प्रकार से नियमित किया गया है और उस पर अभिमत दिया गया है, उसी तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का अभिमत देगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) वर्तमान में वित्त विभाग में 5 जनू 2018 की संविदा नीति की तहत वेतन वृद्धि तथा नियमितीकरण की कितने विभागों/योजनाओं/परियोजनाओं की नस्ती प्राप्त हो चुकी है? कब से वित्त विभाग में लंबित हैं? क्यों लंबित हैं? कारण सहित बतलायें। उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए परिषद् की शासी निकाय की नवीं बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवाही विवरण की कार्यसूची क्र. 12 के बिन्दु क्र. 5 में लिए गये निर्णय अनुसार परिषद् द्वारा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2018 के अनुमोदन उपरांत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा परिपत्र क्र. एफ 10-5/2011/23 दिनांक 20.06.2018 से परिषद् के सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2018 का अनुमोदन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विभाग की सहमति अनुसार जन अभियान परिषद् के आदेश दिनांक 24.09.2018 एवं दिनांक 17.12.2018 द्वारा कुल 416 कर्मचारियों को नियमित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अभिमत की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
हितग्राहियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
76. ( क्र. 2729 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद 31 जनवरी 2022 तक कुल कितने आवेदन मिले? कितने बैंक को भेजे गये तथा बैंकों ने कितनों का ऋण स्वीकृत किया? (ख) कालापीपल विधान सभा में खण्ड (क) की योजना के तहत कितने आवेदन आये, कितने बैंक को भेजे, कितनों को बैंक ने ऋण दिया? (ग) खण्ड (ख) के अनुसार प्रत्येक आवेदक का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं। (घ) प्रश्न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? (ड.) क्या सरकार ने इस योजना का कालापीपल विधान सभा के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या इसका लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनान्तर्गत दिनांक 02/03/2022 तक कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के 07 आवेदन प्राप्त हुए जो बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं। समस्त आवेदन बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति हेतु लंबित हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 02/03/2022 तक शाजापुर जिले में 01 हितग्राही श्री शिवम राठौर निवासी बेरछा का आवेदन बैंक ऑफ बड़ोदा शाजापुर द्वारा राशि रु. 13.50 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। (ड.) जी नहीं। योजनान्तर्गत विधान सभावार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते तथापि शाजापुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 80 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्नांश का वर्तमान स्थिति में उत्तर दिया जाना संम्भव नहीं है।
शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
77. ( क्र. 2760 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की मोहनपुरा जलाशय एवं कुण्डलिया जलाशय से राजगढ़ एवं आगर मालवा जिले के शहरी एवं ग्रामीण पेयजल योजना हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा जल निगम को कितना-कितना जल आवंटित किया गया है? योजनावार बतावें। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में पूर्व से निर्मित पानी की टंकी का भी उपयोग जल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल वितरण करने हेतु किया जाना प्रस्तावित है, उनकी जानकारी ग्रामवार, टंकी की क्षमता, टंकी का निर्माण वर्ष, निर्माण एजेंसी (आर.ई.एस/पंचायत/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) टंकी की वर्तमान तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट सहित देने की कृपा करें। (ग) वर्तमान में जो निर्माण एजेन्सी को कार्य प्रदान किया गया है, उसकी निविदाओं में पुरानी निर्मित टंकी का उपयोग कर, शुद्ध पेयजल प्रदाय करने के प्रावधान को बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांकित ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजनाओं के लिये जल निगम द्वारा जल संसाधन विभाग से जल आवंटन की मांग की गयी, तद्नुसार प्राप्त जल आवंटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है (ख) जिन ग्रामों में टंकियां पूर्व से निर्मित हैं, वहां जल निगम द्वारा बल्कवॉटर कनेक्शन द्वारा जल उपलब्ध कराया जायेगा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में जहां पूर्व से निर्मित उपयोगी टंकियां विद्यमान हैं, उन्हें समूह जलप्रदाय योजना से उत्तरांश "ख" अनुसार उपयोग में लिया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
[वित्त]
78. ( क्र. 2761 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 2004 के बाद मध्यप्रदेश शासन द्वारा बंद की जा चुकी है? क्या 2004 के बाद बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को वापस बहाल करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका लाभ किन कर्मचारियों को होगा? (ख) मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड-पे, मंहगाई भत्ता एवं एच.आर. कब तक दिया जाना संभव है? क्या मध्यप्रदेश कर्मचारीगण को छठवें वेतनमान अनुसार ही एच.आर. दिया जा रहा है, जबकि केन्द्र व अन्य राज्यों में सातवें वेतनमान के अनुसार एच.आर. लागू किया जा चुका है? मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को इसका लाभ कब दिया जाएगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी, हाँ। वर्तमान में राज्य शासन में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) केन्द्र सरकार के सातवें वेतनमान में ग्रेड-पे का प्रावधान नहीं है। राज्य शासन अपनी वित्तीय संसाधनों के आधार पर मंहगाई भत्ता एवं एच.आर. देने का निर्णय लेती है। जी, हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों हेतु योजनाओं/सुविधाओं की घोषणा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 2775 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कोविड-19 के दौरान (प्रारम्भ से उत्तर दिनांक तक) विभिन्न अस्पतालों (शासकीय एवं अशासकीय) के कोविड वार्डों में इलाज हेतु भर्ती हुये मरीजों के संबंध में निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करायें :- 1. अस्पताल का नाम एवं पता 2. कुल भर्ती मरीजों की संख्या 3. मृत मरीजों की संख्या 4. डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 5. रेफर मरीजों की संख्या 6. लामा मरीजों की संख्या (ख) शासन द्वारा कोविड-19 में मृत व्यक्तियों के आश्रितों की सहायता हेतु कौन-कौन सी योजनाओं/सुविधाओं की घोषणायें की गई? योजनावार/घोषणावार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त योजनाओं/सुविधाओं के अन्तर्गत ग्वालियर जिले में कितने लोगों को क्या-क्या लाभ दिया गया? कितने लोगों को लाभ दिया जाना बाकी है? प्रत्येक हितग्राहीवार निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराएं :- 1. विधानसभा क्षेत्र का नाम 2. लाभान्वित किये गये हितग्राही का नाम एवं पता 3. मोबाइल नं. 4. उतर दिनांक तक दिये गये लाभ/सुविधा का विवरण 5. लाभ दिये जाने हेतु शेष का विवरण।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों की सहायता हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/रा.आ/सात/शा-8/2021-22/195, भोपाल दिनांक 10.04.2021 के अनुसार मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लागू की गयी तथा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/रा.आ/सात/शा-8/2021/943, भोपाल दिनांक 18.11.2021 के अनुसार कोविड-19 से संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये। (ग) ग्वालियर जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत कुल 03 प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि 50, 000, 00/- स्वीकृत की जा चुकी है। कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा 609 मृतकों के परिजनों राशि 50, 000/- रूपये स्वीकृत की जा चुकी है। वितरित एवं शेष प्रारूप अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/ सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
पवई-2 समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
80. ( क्र. 2784 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–638, दिनांक 10/08/2021 के प्रश्नांश ''ग'' का उत्तर ''जी नहीं'' दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या? सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन कर विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी सदस्य म.प्र. विधानसभा को प्रदाय न करने पर कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों? (ख) पवई–2 समूह जल प्रदाय योजना क्या है और योजना से विकासखंड-कटनी के किन-किन ग्रामों को आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? इस योजना की डी.पी.आर. से अवगत कराएं और बताइये कि योजना के कार्यों को कब से प्रारम्भ किया जायेगा? (ग) जल जीवन मिशन के तहत विकासखंड-कटनी के किन-किन ग्रामों में कितनी लागत से क्या-क्या कार्य किया जाना स्वीकृत है? इन कार्यों को किन तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किस एजेंसी द्वारा कब से किया जा रहा हैं? (घ) प्रश्नांश ''ग'' कार्यों को कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है और प्रश्न दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है? कितना और क्या-क्या कार्य किया जाना शेष है? शेष कार्यों को कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ङ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में बतायें कि किए गए कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं नियत मानकों/मापदण्डों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? किए गए कार्य का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया गया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिसम्बर 2018 से प्रश्न क्रमांक 638 दिनांक 10-8-2021 के प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा कटनी विधानसभा क्षेत्र की किसी भी समूह जलप्रदाय योजना को प्रस्तावित नहीं किया गया था एवं न ही कोई योजना स्वीकृत थी, अत: उक्त प्रश्न के प्रश्नांश "ग" का उत्तर "जी नहीं" उल्लेख किया गया था, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पवई-2, पवई बांध (जिला पन्ना) जल स्त्रोत आधारित प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजना है, जिसमें विकासखंड रीठी के 109 ग्राम एवं विकासखंड मुड़वारा के 50 ग्राम सम्मिलित हैं, योजना में कटनी विकासखंड का कोई भी ग्राम सम्मिलित नहीं है। योजना में जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रदाय करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित उक्त योजना की डी.पी.आर. की संक्षेपिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। योजना की तकनीकी स्वीकृति रू. 363.41 करोड़ है, जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा दिनांक 29.12.2021 की बैठक में योजना का अनुमोदन किया गया है। योजना के कार्यों को प्रारंभ करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) स्वीकृत प्राक्कलन एवं नियत मानकों/ मापदण्डों के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। किये गये कार्य के निरीक्षण/पर्यवेक्षण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र विकास योजना
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
81. ( क्र. 2785 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत किन-किन अनुमत कार्यों की अनुशंसा की जाती हैं एवं वर्ष-2013 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन अनुमत कार्यों को घटाया या बढ़ाया गया है और खेल गतिविधियों एवं यातायात के संशाधनों के लिए क्या–क्या अनुशंसाएं की जा सकती हैं? (ख) प्रश्नांश (क) क्या संबंधित शासकीय विभाग को नोडल एजेंसी बनाकर विधानसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और पुरस्कार एवं निर्धारित सीमा में व्यय किए जाने का योजना में प्रावधान किया जाएगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) क्या संबंधित शासकीय विभाग/संस्था को नोडल एजेंसी बनाकर विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु बस आदि क्रय किए जाने की अनुसंशा किए जाने प्रावधान किया जाएगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? जबकि अनुमत कार्यों की सूची के क्रमांक-43 में एम्बुलेंस एवं क्रमांक-44 में ट्रक/ट्रेक्टर आदि क्रय किए जाने का प्रावधान हैं। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा कटनी जिले में अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक स्वेच्छानुदान राशि की किन-किन दिनांकों को अनुसंशा की गयी और हितग्राहियों के खाते में कितने दिवस पश्चात किन-किन दिनांकों को राशि जमा की गयी? नियतावधि के पश्चात राशि जमा करने पर क्या कार्यवाही की जाएंगी और विधानसभा प्रश्न क्रमांक–6700, दिनांक-26/03/2021 के उत्तरांश ''घ'' अनुसार स्वेच्छानुदान की राशि का चैक द्वारा भुगतान न करने का कारण बताएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रावधान है। योजना की मार्गदर्शिका वर्ष 2013 में उल्लेखित नियम यथावत होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शासकीय विभाग/संस्था को नोडल एजेंसी बनाकर विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु बस आदि क्रय के वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान में संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लेखित कार्यों को ही कराये जाने का प्रावधान है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। हितग्राहियों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण समय-सीमा में भुगतान नहीं हो सका है। इसमें किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माननीय विधायक से प्राप्त अनुशंसा पत्र में चेक से भुगतान का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण ई-पेमेन्ट के माध्यम से हितग्राहियों को भुगतान किया गया।
वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं सी.एम. हेल्पलाइन के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
82. ( क्र. 2788 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर सभी अधिकारियों के लिए सप्ताह में एक दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग तय करने पर विचार करेगा? क्या शासन सप्ताह में तीन दिन अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहने हेतु अनिवार्यता करने पर तथा दो दिनों का समय फील्ड में रहकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्यता करने पर विचार करेगा? जिससे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा जन सामान्य को सुविधा हो सके। (ख) 181 पर आने वाली शिकायतों तथा निराकरण के अलावा क्या विभाग ने इस बात की कभी समीक्षा की है कि किन लोक सेवकों की लापरवाहियों के कारण परेशान होकर आमजन को 181 का सहारा लेना पड़ता है? (ग) क्या यह सही है कि सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की संख्या तथा उनके निराकरण को देखते हुए ऑनलाइन यूजर्स की संख्या बहुत कम है जो यह बताता है कि निश्चित संख्या में ही लोग बार-बार इसका उपयोग करते है? एक प्रकरण की बार-बार झूठी शिकायत करने वाले यूजर्स पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आवश्यक होने पर। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बालाघाट जिला अंतर्गत चिकित्सकों का अटैचमेन्ट
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 2789 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों की जानकारी पदस्थापना दिनांक से उपलब्ध कराएं। क्या यह सही है कि चिकित्सकों ने अपनी सुविधा अनुसार जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की आड़ लेकर अपने आप को जिला चिकित्सालय में अटैच करवा लिया है? शासन के किस आदेश के तहत इन चिकित्सकों को अटैच किया गया है? अटैच किये गये समस्त चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या शासन अटैच किये गये समस्त चिकित्सकों को मूल स्थापना स्थल पर कार्य करने हेतु आदेशित करेगा तथा समस्त अटैचमेंट तत्काल समाप्त किये जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में शासकीय चिकित्सा व्यवस्था बहाल हो सके? (ग) विभिन्न चिकित्सालयों में मरीजों को जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती और इन्हें बाजार से खरीदकर लाना पड़ता है, क्या विभाग के पास ऐसी पर्चियों के कोई रिकार्ड रखे जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन बाजार से उपलब्ध करायी जाने वाली दवाइयों के रिकार्ड रखवाने पर विचार करेगा ताकि शासकीय स्तर पर मरीजों को ये दवाएं उपलब्ध करायी जा सकें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी नहीं, चिकित्सकों की कमी के कारण समय-समय पर अन्य संस्थाओं में चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की ड्यूटी जनहित में लगाई जाती है। बालाघाट जिले में चिकित्सकों की ड्यूटी अन्य संस्था में किए जाने संबंधी आदेश संशोधित करते हुए, मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य संपादित करने एवं ऐसी संस्थाएं जहां चिकित्सकीय कार्य हेतु चिकित्सकों की आवश्यकता है, में कार्य संपादित किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्रय किया जाकर औषधि उपलब्ध कराई जाती है। जिन औषधि की दरें मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन में उपलब्ध नहीं होती है, आवश्यकता अनुसार जिले में स्थानीय क्रय हेतु प्राप्त आवंटन से क्रय किया जाकर औषधि उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य संस्थाओं में अत्यधिक कमी होने पर स्थानीय स्तर पर रोगी कल्याण समिति से क्रय किया जाकर मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) सर्विस
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
84. ( क्र. 2854 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के उन क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सक नहीं हैं वहां के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने हेतु दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) सर्विस प्रारंभ की गई है? (ख) यदि हाँ तो किस संस्था/एजेंसी को यह सर्विस देने हेतु विभाग द्वारा अनुबन्धित किया गया है? अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) दूर चिकित्सा सर्विस बालाघाट जिले की बैहर विधान सभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ कब से प्रारंभ किया गया है? प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक प्रतिदिन चिकित्सा परामर्श लेने वाले कितने-कितने व्यक्ति है? उनकी संख्या बतावे एवं कहाँ-कहाँ दूर चिकित्सा सर्विस बंद है? बंद होने के क्या कारण हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र सह क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं चयनित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) सर्विस प्रारंभ की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) सर्विस उपलब्ध नहीं है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र सह क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में भारत शासन के ई-संजीवनी पोर्टल से टेलीकंसल्टेशन एवं चयनित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दूर चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) सर्विस मेसर्स ग्लोकल हेल्थ केयर सिस्टम प्रा.लि., कलकत्ता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मेसर्स ग्लोकल हेल्थ केयर से निष्पादित अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भारत शासन के ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर में. ग्लोकल हेल्थकेयर के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 2859 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा में सिविल हॉस्पिटल बरघाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरई सहित तमाम सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं रोग विशेषज्ञों की कमी है, जिसकी मांग वर्षों से की जा रही हैं। सरकार द्वारा इसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? (ख) प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरई में विधायक निधि से एंबुलेंस प्रदाय की गई परंतु ड्राइवर के अभाव में इस का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, बार-बार सी.एम.एच.ओ सिवनी को पत्र लिखकर ड्राइवर की व्यवस्था के लिए कहा हैं परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में कब तक व्यवस्था की जावेगी? साथ ही बरघाट सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए कोई भी स्थाई कर्मचारी नहीं है आखिर क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ की पदोन्नति के पदों की पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। शेष सीधी भरती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरई में विधायक निधि से प्रदाय की गई एंबुलेंस का वर्तमान में संचालन रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अस्थाई वाहन चालक की नियुक्ति की जाकर किया जा रहा है। बरघाट सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु अस्थाई कर्मचारी (स्वीपर) की व्यवस्था की जाकर पोस्टमार्टम कार्य कराया जा रहा है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7631/97/मेडि-1/17 दिनांक 10.12.1997 के द्वारा स्वीपर पद को डाईंग कैडर घोषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-1/2003/3/एक दिनांक 7 जनवरी 2003 के द्वारा समस्त विभागों के वाहन चालक के पदों को समाप्त किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। अतः उक्त पद पर स्थाई नियुक्ति किए जाने में कठिनाई है, अस्थाई कर्मचारियों के माध्यम से व्यवस्थाएं संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामों में नल-जल योजना एवं पेयजल व्यवस्था की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
86. ( क्र. 2860 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता बरघाट विधानसभा में कितने गांव को नल-जल योजना से जोड़ा गया है? बताएं। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा में कितने गांव इस योजना से वंचित हैं? वहां शासन की ओर से पेयजल की क्या व्यवस्था है। (ग) कितने गांव में नल-जल योजना निर्माणाधीन है? इस दौरान वहां पेयजल की क्या व्यवस्था की जा रही है? (घ) जिन ग्रामों में नल-जल योजना नहीं है या जहां स्वीकृत नहीं हुए हैं, क्या वहां वर्तमान में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प उत्खनन किये जा सकते है या नहीं? यदि नहीं, किये जा सकते हैं तो ऐसा क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरघाट विधानसभा क्षेत्र में 135 ग्रामों को नल-जल योजना से जोड़ा गया है। (ख) बरघाट विधानसभा क्षेत्र के 186 ग्राम नल-जल योजना से वंचित है उनमें पेयजल व्यवस्था का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 69 ग्रामों में योजना निर्माणाधीन है। पेयजल व्यवस्था का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। जिन ग्रामों में नल-जल योजना नहीं है अथवा स्वीकृत नहीं है, वहां पर हैण्डपम्प पूर्व से स्थापित है। आवश्यकता अनुसार नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना का कार्य किया जाता है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
87. ( क्र. 2869 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए हैं? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने कार्य प्रगतिरत हैं व प्रगतिरत कार्यों के पूर्ण होने की क्या अवधि निर्धारित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को दी गई सूचना के क्रम में कोई जांच समिति का गठन कर कोई कार्यवाही अब तक की गई है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही का विवरण देते हुए जांच हेतु गठित समिति के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण सहित उत्तर दें कि जांच समिति का गठन क्यों नहीं किया गया तथा कब तक जांच समिति बनाकर पेयजल योजनाओं में घटिया निर्माण कार्य करने वाले तथा शासन के धन को हानि पहुंचाने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृत नल-जल प्रदाय योजना कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जांच समिति का गठन किया गया। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जांच प्रक्रियाधीन है, जांच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों का उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 2871 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना में हितग्राहियों के उपचार में शिवपुरी जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हितग्राहियों का किस-किस प्रकार का उपचार मध्यप्रदेश व अन्य प्रदेशों के चिकित्सालय में हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में योजना अंतर्गत किन-किन चिकित्सालयों को परीक्षण एवं उपचार हेतु कितना भुगतान किया गया है? वर्षवार चिकित्सालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में से केवल कुछ चिकित्सालयों से ही हितग्राहियों का परीक्षण एवं उपचार क्यों कराया गया है तथा उपचार एवं परीक्षण हेतु अत्यधिक राशि का भुगतान क्यों किया गया है? जबकि उक्त सुविधाओं वाले अन्य चिकित्सालयों की सेवायें भी ली जा सकती थीं? क्या अन्य चिकित्सालयों से भी उपचार पर होने वाले व्यय की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन कर शासन के उक्त बजट से कई अधिक रोगियों का उपचार किया जा सकता था? कुछ एक ही चिकित्सालयों का बार-बार चयन क्यों व किस आधार पर किया गया? इस अनियमितता हेतु कौन उत्तरदायी हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (ख) के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों का उपचार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर उल्लेखित शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देश अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ही कराया गया है एवं उपचार तथा परीक्षण हेतु राशि का भुगतान संबंधित संस्थान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल कॉस्टिंग पैकेज अनुरूप ही किया गया है। अन्य सुविधाओं वाले अन्य चिकित्सालय कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत होने पर ही हितग्राही का उपचार संबंधित संस्था में कराया जा सकता है परन्तु इस हेतु संबंधित अस्पताल को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर उल्लेखित शासन स्तर के दिशा-निर्दशों का पालन करते हुए पंजीकृत होना अनिवार्यता है। हितग्राही के उपचार हेतु संस्था का चयन हितग्राही-परिजनों के स्वयं के स्तर से किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामग्री के क्रय हेतु आमंत्रित निविदाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 2884 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने तथा कोविड की जांच या अन्य कार्यों से वाहनों को किराये पर रखने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? किस-किस समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेन्सियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेन्सी से सामग्री क्रय एवं वाहनों को किराये पर रखे जाने हेतु अनुबंध किया गया? पूर्ण विवरण देवें। (ख) जिला ग्वालियर में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्लॉकवार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आंमत्रित की गई? उक्त निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेन्सी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? यह मरम्मत एवं निर्माण कार्य किस-किस एजेन्सी/ठेकेदार से कितनी-कितनी लागत से, कितनी-कितनी दर से किस-किस स्थान पर कार्य कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? उन निर्माण कार्यों, मरम्मत कार्यों की प्रश्न दिनांक की स्थिति में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला ग्वालियर में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक सामग्री के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, शासन के नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र., भोपाल को समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन हेतु पत्राचार किया गया। प्रकाशित निविदा के विरूद्ध गार्ले इंपेक्स प्रा.लि. ग्वालियर, यश इंटरप्राइसेस ग्वालियर, सुरेश मेडिकल स्टोर ग्वालियर, तुलसी मेडिकल स्टोर ग्वालियर, अपेक्स फार्मासिटीकल्स इंदौर, सेवा मेडिकल एजेंसी उज्जैन, टेक्नोकेम एसोसिएट भोपाल की निविदा कार्यालय को प्राप्त हुई, जिनमें से विरूद्ध गार्ले इंपेक्स प्रा.लि. ग्वालियर, यश इंटरप्राइसेस ग्वालियर, सुरेश मेडिकल स्टोर ग्वालियर, तुलसी मेडिकल स्टोर ग्वालियर, अपेक्स फार्मासिटीकल्स इंदौर द्वारा प्राप्त न्यूनतम दरों पर संबंधित फार्मों से अनुबंध संपादित किया गया। कार्यालय में वाहनों का उपयोग कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा निर्धारित दरों पर मेसर्स कृष्णा टूर एण्ड ट्रेवल्स, ग्वालियर एवं मेसर्स संतोष टूर एण्ड ट्रेवल्स, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा किया गया है। (ख) प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं के मरम्मत एवं रख-रखाव मद में विभाग को जिलेवार प्राप्त न होकर एकजाई आवंटन प्राप्त होता है। 01 अप्रैल 2019 से मरम्मत एवं रख-रखाव मद में विभाग को आवंटित बजट वर्षवार - वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21.10 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26.38 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 51.99 करोड़ प्राप्त हुआ। उपरोक्त आवंटन में से जिला ग्वालियर के भवनों/केन्द्रों के मरम्मत एवं रंगाई/पुताई कार्य, निविदाएं, लागत, दर तथा भौतिक व वित्तीय स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
स्वास्थ्य संस्थाओं की नवीन स्थापना, उन्नयन एवं पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 2887 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापित संस्थाओं का उन्नयन एवं नवीन संस्थाएं खोले जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो विस्तृत दिशा-निर्देश देवें। (ख) देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन स्थानों पर प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है एवं कितने चिकित्सों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने भरे हैं? संस्थावार विस्तृत विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र देवरी के किन-किन स्थानों पर प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य व सिविल अस्पताल खोलने के मांग पत्र क्र./दिनांक - 647/14.10.2021, 1528/18.12.2021 में से किन-किन स्थानों पर नवीन एवं उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रश्नांश (ग) के नवीन एवं उन्नयन किए जाने वाली संस्थाओं के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, उल्लेखित पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य संस्थाओं की नवीन स्थापना/उन्नयन के स्वीकृति आदेश जारी नहीं किये गये है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (घ) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्तता अनुसार पदस्थापना की जाती है एवं उत्तर ''ग'' के अनुसार।
समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
91. ( क्र. 2894 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल जीवन मिशन योजनांतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र में सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड के ग्रामों में समूह जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो समूह जलप्रदाय योजना के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजना में किन-किन योजनाओं में किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? ग्रामों के नाम सहित जानकारी देवें तथा जलप्रदाय योजना में इनका स्त्रोत किस नदी/नाला/अन्य स्त्रोत से किया जावेगा? (ग) क्या प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजनाओं की लागत एवं प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है? (घ) प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत विभाग द्वारा इनका क्रियान्वयन/अन्य विभागीय कार्य कब तक पूर्ण कराये जायेंगे तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं से ग्रामों में पेयजल सुविधा कब तक प्रारंभ हो जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्धार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
92. ( क्र. 2896 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर चंदला विधानसभा क्षेत्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला का भवन पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण है? हाँ या नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो उक्त भवन का निर्माण कब किसके द्वारा कराया गया था। उल्लेख करें। (ग) क्या उक्त भवन पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण होने के कारण उक्त छत एवं दीवारें झड़ती एवं गिरती हैं? हाँ या नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ तो उक्त भवन में उपचार पाने वाले व्यक्तियों एवं स्टाफ में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो कौन जवाबदेह होगा? (ड.) क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है? हाँ या नहीं (च) प्रश्नांश (ड.) के अनुसार यदि हाँ तो क्या उल्लेख करें। (छ) प्रश्नांश (ड.) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों? (ज) क्या उक्त जर्जर भवन का वर्ष 2022 के बजट में निर्माण कराया जावेगा? हाँ या नहीं (झ) प्रश्नांश (ज) के अनुसार यदि हाँ तो कब तक? (ञ) प्रश्नांश (ज) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदला का भवन पुराना है परंतु मरम्मत योग्य है। (ख) उक्त भवन स्वतंत्रता के पूर्व से निर्मित है, निर्माण एजेन्सी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। (ग) उक्त भवन पुराना होने के कारण प्लास्टर आदि का क्षरण होना पाया गया है। (घ) वर्तमान में छत गिरने की स्थिति प्रतीत नहीं होती है, छत मरम्मत का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। (च) प्रश्नांश ''ड.'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (छ) प्रश्नांश ''घ'' के उत्तर में समाहित है। (ज) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण नवीन भवन निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है। सुधार कार्य का प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। (झ) प्रश्नांश ''ज'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ञ) प्रश्नांश ''ज'' के उत्तर में समाहित है।
खाद्यान्न की कालाबाजारी
[सामान्य प्रशासन]
93. ( क्र. 2897 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक बी-3/34/2019/2/एक भोपाल दिनांक 28/07/2021 के आदेश की बिंदु क्रमांक 2 एवं 7 में लेख किया था कि नस्ती क्रमांक 34/बी-121/2011-12 पारित आदेश क्रमांक 241/पीडीएस/2012/दिनांक 20/04/2012 उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन करने पर नियमानुसार स्थिति स्पष्ट होती है। हाँ या नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो क्या उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में पुनः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजावर आदेश क्रमांक/273 दिनांक 01/05/2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 445/दिनांक 16/10/2012 को गुरुदेव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित घुवारा को 40 बी.पी.एल. राशन कार्ड का लगभग 5 माह अतिरिक्त खाद्यान्न दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में लेख था? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त भंडार द्वारा 40 राशन कार्डों का शासन हित में खाद्यान्न समर्पण किया था? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या उक्त खाद्यान्न की कालाबाजारी करना परिलक्षित होता है? (च) यदि हाँ तो क्या शासन की मंशा अनुसार खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले विक्रेता के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा? (छ) यदि हाँ तो क्या शासन उक्त अपराधिक प्रकरण के आदेश एवं एफ.आई.आर. की उच्च न्यायालय में केविएट दायर करेगा? हाँ या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग 'कार्मिक' के आदेश क्रमांक बी-3/34/2019/2/एक दिनांक 28.07.2021 के बिन्दु क्रमांक 2 में आरोप वर्णित किये गये हैं एवं बिन्दु क्रमांक 7 में विभागीय जांच का निष्कर्ष दिया गया है । आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) गुरूदेव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित घुवारा को 40 बी.पी.एल. राशन कार्ड का लगभग 5 माह अतिरिक्त खाद्यान्न देने बाबत् बिन्दु आरोप में सम्मिलित न होने के कारण । (घ) जी नहीं। नगर परिषद् घुवारा के पत्र क्रमांक 204 दिनांक 15.03.2012 से वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 5 में प्रचलित बी.पी.एल. राशन कार्डों की संख्या 454, ए.ए.वाय. कार्ड 107 एवं ए.पी.एल. कार्ड 173 के मान से दिनांक 20.04.2012 द्वारा दुकानों को खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया था । पुन: नगर परिषद् घुवारा द्वारा पत्र दिनांक 766/2012 दिनांक 01.10.2012 के माध्यम से उक्त वार्डों में बी.पी.एल. राशन कार्डों की संख्या 454 से कम होकर 414 प्राप्त हुई, जबकि ए.ए.वाय. कार्ड एवं ए.पी.एल. कार्ड पूर्ववत थे। दिनांक 16.10.2012 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजावर द्वारा उचित मूल्य दुकान का संशोधित आवंटन जारी किया गया था। (ड.) तत्समय वास्तविक हितग्राही परिवारों के सत्यापन के आधार पर ही यह ज्ञात हो सकता है कि खाद्यान्न की कालाबाजारी हुई है अथवा नहीं। (च) एवं (छ) जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
मण्डला जिलांतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 2903 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत विकासखंड घुघरी, बिछिया व मवई में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं एवं उनमें क्या सुविधाएं मौजूद हैं? प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के स्वीकृत पद व रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया, घुघरी व मवई की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु अनेक बार मांग की है? प्रश्नकर्ता के पत्रों व विभाग की कार्यवाही के पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्टूबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट और निर्देश दिए गये थे? यदि हाँ तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्रों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कराए गए एवं समय-समय पर कौन-कौन सी सुविधाएं बढ़ाई गईं? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में बी.एम.ओ. का पद कब से रिक्त है? क्या यह सही है कि पद रिक्त होने से स्वास्थ्य केंद्र की प्रशासनिक व अन्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हैं? यदि हाँ तो बी.एम.ओ. के रिक्त पद पर अब तक किसी की पदस्थापना नहीं कर पाने के लिए कौन दोषी है? इसमें क्या कार्यवाही की जाएगी एवं कब तक बी.एम.ओ. की पदस्थापना कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मण्डला जिला अंतर्गत विकासखण्ड घुघरी में 33, बिछिया में 50 व मवई में 33 स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं एवं उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड के अनुसार समस्त मूलभूत स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्टूबर 2021 में नीति आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया में बी.एम.ओ. का पद दिनांक 07.01.2022 से रिक्त है। जी नहीं, कलेक्टर मण्डला के आदेश क्रमांक 98 दिनांक 17.02.2022 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया में डॉ. रविकांत उईके जिला स्वास्थ्य अधिकारी को बी.एम.ओ. का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्षेत्र विकास कार्य हेतु मेगा प्रोजेक्ट की जानकारी
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
95. ( क्र. 2904 ) श्री नारायण सिंह पट्टा [श्री मनोज चावला] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई है? (ख) यदि हाँ तो कितने विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई है? जिलेवार विधान सभावार जानकारी देवें। (ग) कितने विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची नहीं मांगी गई? (घ) क्या सरकार यह मानती है कि प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है अथवा इस भेदभाव का क्या कारण है?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति एवं नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
96. ( क्र. 2911 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों की नीति में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का 90% वेतन दिये जाने का प्रावधान किया गया है? इस प्रावधान से जो संविदा कर्मचारी/अधिकारी बीस से पच्चीस वर्षों से जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है उसका भी वही वेतन और जो नई नियुक्ति होगी उसको भी यही वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ तो यह बताने का कष्ट करें जो बीस वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहा है उसको भी यही वेतन प्रदान किया जायेगा और जो नवीन संविदा पर आयेगा उसको भी यही वेतन, इस संविदा नीति में दस से बीस वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिये कोई ध्यान रखा गया है? नहीं रखा गया तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी इस विसंगति को दूर करने के लिये क्या उपाय करेंगे? कब तक करेंगे? (ख) 5 जून 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20% पदों को आरक्षित किये जाने के निर्देश थे, किन-किन विभागों की कौन-कौन सी परीक्षाओं में यह पद आरक्षित किये गये और इन पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया संपूर्ण जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 1.14.5 में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत वेतन दिये जाने का प्रावधान है। इस नीति की कण्डिका 1.14.2 में प्रत्येक वर्ष की जनवरी में वार्षिक वेतनवृद्धि दिए जाने का भी प्रावधान है। यह शासन का नीतिगत निर्णय है। (ख) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधायकों के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन
[संस्कृति]
97. ( क्र. 2922 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक एवं अन्य किन-किन प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एवं कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने के क्या मापदण्ड निर्धारित किए गये है? (ख) क्या शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को स्थानीय विधायक के माध्यम से मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे में धार्मिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन, मुशायरा आदि के आयोजन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवर्ष कराये जाने के संबंध में योजना पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में कलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों और साधनों की वृद्धि, प्रदेश की विशाल सांस्कृतिक परम्परा का संरक्षण, आम नागरिकों के लिए कलाओं के रसास्वादन के अवसरों का विकास अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, नाटक, रूपंकर कलाओं इत्यादि विधाओं से संबंधित आयोजन किये जाते हैं. विभाग के अधीन 9 अकादमियां संचालित हैं, जो अपनी अपनी विधाओं में आयोजन संचालित करती हैं. इस हेतु विभाग द्वारा मुख्यत: कला पंचांग में सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित कर आयोजित किये जाते हैं. (ख) जी नहीं. विभाग द्वारा मुख्यत: कला पंचांग में सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित कर आयोजित किये जाते हैं.
जल जीवन मिशन अंतर्गत नलकूप खनन स्त्रोत सर्वेक्षण का कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
98. ( क्र. 2924 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने नलकूप खनन स्त्रोत सर्वेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक किया गया? स्थानवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में कई नलकूपों में प्रश्न दिनांक तक मोटर नहीं डाली गई हैं? कई नलकूपों में मोटर पम्प फंसे हुए हैं एवं कई नलकूपों में पर्याप्त केसिंग पाइप नहीं डाले जाने से जल जीवन मिशन योजना में निर्धारित लक्ष्य अनुरूप नल कनेक्शन की संख्या नहीं बढ रही हैं, जिससे योजना की प्रगति निरंतर प्रभावित हो रही है? यदि हाँ तो क्या शासन इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही कर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक 78 ग्रामों में स्त्रोत सर्वेक्षण के उपरांत 86 नलकूप किये गये जिसमें 82 सफल रहे। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्न दिनांक तक खनित किये गये 82 नलकूपों में से 42 नलकूपों में मोटर पम्प स्थापित कर दिये गये हैं, शेष नलकूपों में मोटर पम्प स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा किसी भी नलकूप में मोटर पम्प नहीं फंसे हुये हैं। नलकूपों में तकनीकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त केसिंग पाइप लगवाया गया हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
99. ( क्र. 2933 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना कब पूर्ण हुई वर्तमान में कितने आउटलेटों में पानी जा रहा है एवं कितने आउटलेटों में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंचता। आउटलेटों की पहचान संख्यावार ऑउटलेटवार विस्तृत जानकारी देवें एवं जिन आउटलेटों में पानी नहीं जा रहा है, उसका क्या कारण है? कब तक आउटलेटों में पानी जाएगा? बंद आउटलेटों को चालू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? (ख) उक्त योजना में वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 में कितने-कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई? वर्षवार जानकारी देवें। शेष जमीन कब तक सिंचित की जावेगी? (ग) योजना की डिजाइन किसके द्वारा की गई एवं उस डिजाइन का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त योजना हेतु कब-कब क्या-क्या पत्र लिखे? समस्त पत्राचारों की छायाप्रति देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार है। वर्तमान में योजना की पी.एस.सी पाइप-लाइन से निर्मित ग्रेविटीमेन-1 एवं 2 एवं डिस्नेट में मरम्मत का कार्य प्रगति पर होने से जलाशय को पूर्ण क्षमता तक नहीं भरे जाने के कारण शेष आउटलेटों में पानी नहीं जा रहा है। योजना का शेष कार्य अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। शेष निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरांत बंद आउटलेटों में पानी पहुँच सकेगा। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। शेष रकबा योजना की पूर्णता उपरांत सिंचित करने का लक्ष्य है। (ग) अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप डिजाईन निर्माण एजेंसी द्वारा की गई एवं अनुमोदन मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''द'' अनुसार है।
एंबुलेंस सेवा की अनुपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 2938 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने 108 एंबुलेंस हैं? कितने एंबुलेंस खराब पड़े हैं? कितने एंबुलेंस 89 ट्राइबल ब्लाकों में संचालित हैं? एंबुलेंस संचालन का कॉन्ट्रैक्ट किन दरों पर किन-किन एजेंसियों को दिया गया है? किन-किन एजेंसियों के पास कितनी एंबुलेंस है? प्रति सहित बताएं। (ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में आपात स्थिति में रोगियों को जीवन रक्षा-सहायता सुविधा प्रदान करने के लिए उच्च तकनीक वाली एंबुलेंस को खरीदना प्रस्तावित है? (ग) विगत पांच वर्षों में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन जिलों में कितने मरीजों को 108-एंबुलेंस इमरजेंसी सेवाओं का लाभ मिला? प्रति सहित बताएं। (घ) एंबुलेंस सेवा के वित्तपोषण के लिए क्या-क्या योजना संचालित हैं? (ड.) एंबुलेंस सेवा के लिए वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में आदिवासी उपयोजना से कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी राशि कहाँ कैसे खर्च की? तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा देवें। (च) आदिवासी क्षेत्रों में एंबुलेंस की कमी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए? प्रति सहित बताएं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में कुल 606 संजीवनी 108-एंबुलेंस संचालित हैं। वर्तमान में कुल 43 एंबुलेंस खराब पड़े हैं। कुल 118 संजीवनी 108-एंबुलेंस 97 ट्राइबल ब्लाकों में संचालित हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में राशि रू. 23.31/- प्रति किलोमीटर के मान से संजीवनी 108-एंबुलेंस वाहनों का संचालन राज्य स्तरीय केन्द्रीयकृत 108-कॉल सेंटर के माध्यम से एक ही संस्था जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) भारत शासन से स्वीकृत एन.एच.एम. की कार्ययोजना में रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधि क्र.- FMR Code 7.4.1.2.2 (Activity Code B.12.2.4 - OPEX EMRI-ALS) एवं FMR Code 7.4.1.2.1 (Activity Code B.12.2.3 - OPEX EMRI-BLS) 108 एंबुलेंस-सेवा के वित्तपोषण हेतु स्वीकृत है। (ड.) एंबुलेंस-सेवा के लिए वित्त-वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में आदिवासी उपयोजना से एन.एच.एम. की रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम अंतर्गत कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के उप कार्यालय की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
101. ( क्र. 2943 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग की एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्योग संवर्धन कार्ययोजनाओं के समुचित प्रबन्धन के कारण लगातार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो रतलाम जिले का केंद्र स्थान जावरा नगर होकर जावरा नगर एवं इसके आसपास लगभग 150 से 250 उद्योग धंधे संचालित हैं तो इसी के साथ शुगर मिल परिसर में बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने से 250 -300 उद्योग धंधे और बढ़ेंगे? (ग) यदि हाँ तो इसी के साथ जावरा नगर से लगे बडावदा क्षेत्र, पिपलोदा क्षेत्र, ताल क्षेत्र एवं आलोट क्षेत्र का भी आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों हेतु जावरा नगर मुख्य केंद्र ही होता है? (घ) यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि विगत कई वर्षों से यह मांग की जाती रही है कि जावरा नगर मुख्यालय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र का उप कार्यालय प्रारम्भ किया जाए, जबकि विगत वर्षों में सप्ताह में 3 दिन कार्यालय यहाँ रहा करता हो तो स्थाई उप कार्यालय की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार शुगर मिल परिसर में औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न श्रेणी के नवीन उद्योग स्थापित हो सकते हैं। (ग) जी हाँ। (घ) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित समस्त स्वरोजगार योजनाएं, औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन है तथा नीति अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है। विभागीय गतिविधियों के ऑनलाइन हो जाने के पश्चात जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम का उप कार्यालय जावरा में प्रारंभ किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 2944 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर में विगत कई वर्षों पूर्व शहर के मध्य पुराना अस्पताल के नाम से एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता रहा, जिसका भवन परिसर में चिकित्सकों के एवं नर्सों के व अधिकारियों के आवास बने हुए हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या विगत वर्षों में उपरोक्त शहरी पुराना अस्पताल में शासन/विभाग द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी प्रारम्भ किया गया? (ग) यदि हाँ तो शासन/विभाग की किन कठिनाईयों के कारण शहरी स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया गया, जिसके कारण शहर के मध्य विभिन्न भवनों सहित इतना बड़ा परिसर रिक्त पड़ा है? (घ) शासन/विभाग द्वारा उक्त स्थल का जीर्णोद्धार/रिनोवेशन किये जाने हेतु क्या कोई कार्ययोजना यदि बनाई है तो कब स्वीकृत होकर कब कार्य प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, बनाई तो कब बनाई जाकर स्वीकृति दी जायेगी? स्पष्ट जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी, हाँ। (ग) उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अन्यत्र भवन में स्थानांतरित किया जाकर संचालित किया जा रहा है। (घ) उक्त भवन के विखण्डन की प्रक्रिया प्रचलन में है, भवन जीर्ण-शीर्ण होने से रिनोवेशन किये जाने हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
103. ( क्र. 2949 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला नरसिंहपुर के नरसिंह मंदिर जीर्णोद्धार के लिये सराकर द्वारा राशि आवंटित की गई है। यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ख) यदि नहीं, तो क्यों? क्या नरसिंह मंदिर जीर्णोद्धार के लिये राशि आवंटित की जावेगी? (ग) क्या नरसिंह मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शासन के मापदण्डों के आधार पर किया जा रहा है? यदि हाँ तो आज दिनांक तक कितना कार्य किया गया है? उक्त कार्य की राशि कब तक किस मद में खर्च की जानी है? (घ) जिला नरसिंहपुर में विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा कितने कार्य प्रस्तावित एवं स्वीकृत किये गये हैं? यदि किये गये हैं तो जानकारी प्रदान करें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। (ख) नरसिंह मंदिर शासन से संधारित नहीं है। अत: राशि आहरण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) नरसिंहपुर जिले में कोई भी शासन संधारित मंदिर न होने से मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
जल जीवन मिशन की योजनाएं
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
104. ( क्र. 2953 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में पेयजल की योजना प्रस्तावित है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में से किन-किन योजनाओं की कितनी-कितनी राशि की कब निविदायें आमंत्रित की गईं तथा किसके नाम पर कब कार्य आदेश जारी हुए? बतलावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्य आदेश जारी हुई योजनाओं को अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण होने थे एवं प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना कार्य हुआ एवं कितना कार्य अपूर्ण या अप्रारंभ है? बतलावें। योजनावार संपूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित योजनाओं में गुणवत्ता विहीन कार्य करने की कितनी शिकायतें प्रशासन को इन-181 पर प्राप्त हुई? शिकायतों पर कब किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं शेष प्रस्तावित योजनाएं किस प्रकार से कब तक प्रारंभ होंगी तथा कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ न करने एवं धीमा निर्माण करने वाले तथा निविदा उपरांत अनुबंध न करने वाले निविदाकारों पर शासन किस प्रकार से कब तक क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (घ) कटनी जिले में उल्लेखित योजनाओं में गुणवत्ता विहिन कार्य करने की 181 पर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ न करने एवं धीमा निर्माण करने वाले तथा निविदा उपरांत अनुबंध न करने वाले निविदाकारों के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
निजी चिकित्सालयों में शासकीय चिकित्सक द्वारा उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 2956 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में कटनी जिले की तहसील स्तर स्थित सिविल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से कितने मरीज 108/जननी योजना से जिला चिकित्सालय को रेफर किये गये? कितने जिला चिकित्सालय में भर्ती हुये? कितनों को उपचार मिला? कितने को मेडिकल जबलपुर उपचार हेतु भेजा गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने मरीजों को बिना उपचार एवं भर्ती के उन्हें वापस कर निजी नर्सिंग होमों में शासकीय चिकित्सकों द्वारा उपचार/ऑपरेशन किये गये? यदि नहीं, तो तहसील एवं विकासखण्ड से रेफर मरीजों को भर्ती/उपचार नहीं करने के लिए कौन-कौन चिकित्सक दोषी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निजी चिकित्सालयों में शासकीय चिकित्सक द्वारा उपचार/ऑपरेशन करने के संबंध में कितनी घटनाएं हुईं? कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं एवं कितनी शिकायतों की जांच करायी गयी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विगत दो वर्षों में कटनी जिले की तहसील स्तर स्थित सिविल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मरीज 108/जननी योजना से जिला चिकित्सालय को रेफर किये गये मरीजों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त अवधि में कुल 12094 मरीज 108-एम्बुलेंस से एवं 8468 मरीज जननी एक्सप्रेस वाहन से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती हुये। विगत दो वर्षों में कटनी जिले से 2330 मरीज 108-एम्बुलेंस से एवं 361 मरीज जननी एक्सप्रेस वाहन से मेडिकल जबलपुर उपचार हेतु भेजे गये। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किसी को भी 108/जननी योजना से बिना उपचार एवं भर्ती के उन्हें वापस कर निजी नर्सिंग होमों उपचार/ऑपरेशन हेतु भर्ती नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुपस्थित शासकीय सेवकों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
106. ( क्र. 2959 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में विगत 05 वर्षों से कितने शासकीय सेवक अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहे हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में ऐसे कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित होने के उपरान्त उनके अवकाश स्वीकृत किये गये हैं या उनके विरुद्ध नियमित विभागीय जांच संस्थित की जाकर उन्हें पुनः सेवा में लिया गया है। अवकाश स्वीकृति एवं पुनः सेवा में लिये जाने की जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या शासकीय सेवकों के अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित होता है? यदि हाँ तो शासन ऐसे मामलों में हो रही पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिये कोई ठोस नीति निर्धारित करेगा? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आयुक्त कार्यालय में विगत 05 वर्षों में कोई भी शासकीय सेवक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहने से जानकारी निरंक है। जिला उज्जैन में 2 एवं जिला मंदसौर 02 शासकीय सेवक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। कलेक्टर जिला आगर-मालवा में 01 शासकीय सेवक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सेवा से पदच्युत किया है। कलेक्टर जिला देवास, शाजापुर, नीमच, रतलाम की जानकारी निरंक है। (ख) निरंक। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 02 फरवरी, 2000 एवं 16 अगस्त, 2000 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है।
भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
107. ( क्र. 2960 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में भवन विहिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि जिलों को आवंटित की गई है तथा आवंटित राशि के विरुद्ध कितने भवनों का निर्माण कराया जावेगा? निर्माण कराये जाने वाले भवनों सहित व्यय की जाने वाली राशि का जिलेवार ब्यौरा देवें। (ख) क्या सही है कि नीमच जिले में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों से अनुशंसाएं चाही गई थीं और परियोजना अधिकारी ग्रामीण नीमच द्वारा उनके पत्र क्रमांक 598 दिनांक 14.01.2022 एवं 21.01.2022 के द्वारा नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ तो उपलब्ध कराई गई सूची में ग्राम चेनपुरा डेम और बेलारी में पूर्व से ही आंगनवाड़ी भवन होने के बावजूद भवन विहीन होने के गलत जानकारी देकर सूची का अनुमोदन कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) में जनप्रतिनिधियों को गलत जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कौन उत्तदायी है तथा क्या शासन ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए कुल राशि रूपये 89, 95, 40, 000/- जिलों को आवंटित की गई है तथा आवंटित राशि के विरुद्ध 1993 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। निर्माण कराये जाने वाले भवनों सहित व्यय की जाने वाली राशि की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, परियोजना अधिकारी ग्रामीण नीमच द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची में ग्राम चेनपुरा डेम और बेलारी में पूर्व से ही आंगनवाड़ी भवन निर्मित होने के बावजूद भी त्रुटिपूर्ण जानकारी अनुसार अनुमोदन कराया गया है। जिला स्तर पर समीक्षा उपरांत उक्त दोनों केन्द्रों को आंगनवाड़ी निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति में सम्मिलित नहीं किया गया है। तकनीकी स्वीकृति में सम्मिलित 27 केन्द्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट-'2' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में जनप्रतिनिधियों को त्रुटिपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परियोजना अधिकारी नीमच ग्रामीण उत्तरदायी है। इस संदर्भ में जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला नीमच द्वारा पत्र क्रमांक 743 दिनांक 28-02-2022 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 2962 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बण्डा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा एवं शाहगढ़ में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, वार्ड आया, कम्पाउण्डर, ए.एन.एम. तथा अन्य समस्त स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं? पद का नाम दर्शाते हुये सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सूची में दर्शाये गये पदों में से कितने पदों पर पदस्थापना है तथा कितने पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सूची में रिक्त पदों के विरूद्ध शासन द्वारा कब तक पदस्थापना कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व अन्य श्रेणी के पदोन्नति के पदों की पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामों में नवीन पेयजल पाइप-लाइन का विस्तार
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
109. ( क्र. 2968 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के मुलताई विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन द्वारा प्रत्येक ग्रामों में नवीन पेयजल पाइप-लाइन का विस्तार किया जाना निर्धारित किया गया है? (ख) क्या मुलताई विधान सभा क्षेत्र में पेयजल पाइप-लाइन विस्तार कार्य में ग्रामों की सीमेंट/क्रांक्रीट की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर पाइप-लाइन बिछाई गई, परंतु उनकी मरम्मत गुणवत्तापूर्वक नहीं की गई है, जिससे आवागमन अवरूद्ध हो रहा है? (ग) प्रश्नांकित योजना अंतर्गत निर्माण एजेंसियों द्वारा नालियों में चेम्बर बनाये गये, किंतु निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से दूषित पानी चेंबर में ही जमा होकर लीकेज के द्वारा जब पानी प्रदाय किया जायेगा तथा जिनमें एच.डी.पी.ई. पाइप-लाइन ज्वाइंट उखड़ने से वे पाइप प्रेशर सहन नहीं कर सकेंगे और दूषित पानी का सप्लाई होगा। उक्त समस्या पर विभाग ने क्या-क्या प्रभावी कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांकित कार्यों के लिये विभाग के किन-किन अधिकारियों ने कब-कब भौतिक निरीक्षण/सत्यापन किया है? अनियमितताओं के संबंध में उनका अभिमत बतायें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम की नल-जल योजना के लिये उपयुक्त स्त्रोत की उपलब्धता तथा जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार पेयजल पाइप-लाइन का कार्य किया जाना प्रावधानित है। (ख) पाइप-लाइन बिछाने हेतु सीमेंट कांक्रीट की सड़क पर खोदी गयी ट्रेन्च में पाइप-लाइन बिछाने के बाद ट्रेन्च को भरकर आवागमन योग्य बनाया जाता है तथा पाइप-लाइन की टेस्टिंग के बाद कांक्रीट सड़क को गुणवत्तापूर्वक रिपेयर किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित योजनाओं में नालियों में चेम्बर नहीं बनाये गये हैं, जो चेम्बर नालियों के पास निर्मित हैं, वहां पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई है। अत: लीकेज के कारण दूषित पानी सप्लाई होने की संभावना नगण्य होती है। वितरण नलिकाओं में 6 KG/cm2 प्रेशर क्षमता के पाइपों द्वारा वितरण नलिकाओं के नेटवर्क का विस्तार किया गया है। अत: पाइप लीकेज की संभावना नगण्य है। (घ) अधिकारी द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण/सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। एजेन्सियों के कार्यों में अनियमितता नहीं पाई गई, निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति कम पाये जाने पर एजेंसी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों का निलंबन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 2974 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला भोपाल में वर्तमान पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की सूची, मूल पद, पदस्थापना दिनांक तथा वर्तमान में क्या-क्या कार्य का संपादन कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह कहना सही है कि वर्तमान में पदस्थ कर्मचारी, मूल पद के विपरीत कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ तो उनको कार्य से हटाया जाएगा? नहीं तो क्यों? (ग) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम द्वारा अनुमति चाहने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं उनमें से किन को अनमुति दी गई है? निरीक्षण करने वाली समिति/टीम की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक सी.एम.एच.ओ. कार्यालय भोपाल में पदस्थ कौन-कौन से कर्मचारियों को निलंबित किया गया है? निलंबन का कारण तथा उपरोक्त व्यक्ति वर्तमान में किस कार्य का संपादन कर रहा है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, कार्यालय में कुछ पद रिक्त होने से प्रशासकीय कार्य सुविधा के दृष्टिगत उक्त पदों के पदीय दायित्वों का निर्वहन अन्य कर्मचारियों से कराया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति होते ही इन कर्मचारियों को मुक्त कर दिया जावेगा। (ग) हॉस्पिटलों, नर्सिंग होम द्वारा अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। हॉस्पिटलों नर्सिंग होम को अनुमति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है तथा निरीक्षण करने वाली समिति टीम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''घ'' अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंदसौर गोली कांड की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा जाना
[सामान्य प्रशासन]
111. ( क्र. 2982 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांच आयोग अधिनियम 1952 की प्रति देवें तथा बतावें कि धारा 3 (4) में स्पष्ट लिखा है कि उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित आयोग द्वारा समुचित सरकार की रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने से छ: मास के अंदर पटल पर रखवाई जायेगी। इसके उपरांत भी मंदसौर गोलीकांड पर गठित जैन आयोग की रिपोर्ट जो 11.06.2018 को प्रस्तुत कर दी गई थी। तीन वर्ष छ: माह बाद भी विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 4269, दिनांक 10 मार्च 2021 के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि जांच रिपोर्ट पर साढ़े तीन साल में भी गृह विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण क्यों नहीं की गई? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जांच आयोग अध्यादेश 1952 की धारा 3 (4) अनुसार गृह विभाग द्वारा कालावधि में कार्यवाही पूर्ण न करने पर किये गये पत्र व्यवहार की प्रति देवें तथा जिम्मेदार अधिकारी पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) किसी प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच किस नियम के तहत होती है तथा उसे कितनी अवधि में पूर्ण करना होता है? इस संदर्भ में अध्यादेश पारित/निर्देश की प्रति देवें तथा बतावें कि प्रश्न क्र. 4269 दिनांक 10 मार्च 2021 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट जांच 56 माह में भी पूर्ण क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अधिकारी के नाम बतावें। (ड.) प्रश्नांश (क) खण्ड (क) तथा (ख) के संदर्भ में बतावें कि यदि गृह विभाग 50 साल तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करेगा तो क्या आयोग की रिपोर्ट 50 साल में भी सदन के पटल पर नहीं रखी जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जांच आयोग अधिनियम 1952 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित होने के कारण। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। मजिस्ट्रेट जांच दिनांक 22.02.2021 को पूर्ण कर जांच रिपोर्ट दिनांक 03.03.3021 को प्राप्त हो गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतर्गत मानव संसाधन की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
112. ( क्र. 2985 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. द्वारा अपने पत्र क्रमांक 5/विकास/सेल-4-5/2021/716 दिनांक 26/08/21 द्वारा प्रश्नकर्ता को बरगी में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण के पश्चात संचालन हेतु स्टॉफ, उपकरण, सामग्री की उपलब्धता के लिए प्रस्ताव निर्णय हेतु आगामी प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित किया गया है की जानकारी दी गई है। (ख) क्या विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत एवं सांठगांठ के कारण अस्पताल संचालन हेतु जानबूझकर निर्णायक कार्यवाही नहीं की जाकर क्षेत्र के मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है? (ग) उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कब तक किया जावेगा? (घ) जिला जबलपुर के बरगी में तीस बिस्तरीय अस्पताल संचालन कब तक प्रारंभ होगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, यह कहना सहीं नहीं है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगी अंतर्गत मानव संसाधन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रि-परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रचलन में है, उपकरण स्वीकृति के आदेश जारी किये जा चुके हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तर (ग) के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में होने से निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन के प्रस्ताव
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 2986 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 625/सीएमएस/ एसएमएस/2021, दिनांक 10.06.21 एवं पत्र क्रमांक 1605/सीएमएस/एसएमएस/2021, दिनांक 28.12.21 द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव को जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा अंतर्गत ग्राम चरगवां में 30 बिस्तरीय अस्पताल हेतु निदेशित किया गया है? (ख) उपरोक्त अनुसार ''ए'' प्लस मॉनिट के निर्देशों पर प्रश्न दिनांक तक संबंधितों द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? निर्देशानुसार संस्था कब स्वीकृत हुई एवं पत्रानुसार उक्त बजट को चरगवां अस्पताल भवन हेतु कब स्वीकृति जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) क्या विभाग को जबलपुर के बरगी नगर हरदुली में अस्पताल खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? क्या बरगी नगर हरदुली में अस्पताल संचालन हेतु उपयुक्त भवन डी.एम.एफ. फंड से निर्मित है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित था, किन्तु तकनीकी साध्यता/पात्रता न होने के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया, जिसके उपरांत संचालनालय पत्र पृ. क्रमांक/5/विकास/सेल-1-2/2021/933 भोपाल दिनांक 25.12.2021 के द्वारा माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, प्रस्ताव जिला कलेक्टर जबलपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1718 दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन्नयन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है। बरगी नगर हरदुली में पूर्व में सागर परियोजना द्वारा निर्मित पुराने भवन को जिला खनिज फाउंडेशन फंड (डी.एम.एफ.) से जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।
घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
114. ( क्र. 2991 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले के शहपुरा विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन गांव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित है? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौरा तथा चांदपुर के शत्-प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने से ये दोनों गांव "हर घर जल ग्राम" हो चुके हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2024 तक, ग्रामों में सफल पेयजल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार सुविधा दिया जाना प्रावधानित है।
डिण्डौरी जिलांतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
115. ( क्र. 2992 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केन्द्र हैं? उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो पंचायत भवन में संचालित हैं? (ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे? डिण्डौरी जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों की दर्ज संख्या उपलब्ध करवायें। उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद है? (ग) यदि भुगतान नहीं किया जा रहा है तो किस अवधि से बंद है? (घ) प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद होने का क्या कारण हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) डिण्डौरी जिले में कुल 1671 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। 1671 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल 77860 हितग्राही दर्ज हैं। किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का प्रदेश सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय का भुगतान बंद नहीं किया गया है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
गरीबों हेतु अतिशेष भोजन योजना का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 3016 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एफ.एस.एस.ए.आई. के सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब/भूखे लोग हेतु 5 स्टार होटल का लजीज खाना उपलब्ध कराने का मामला दिनांक 12 फरवरी 2022 को प्रकाश में आया है? यदि हाँ तो योजना संबंधी निर्णय कब व किसके द्वारा लिया गया? योजना के उद्देश्य सहित निर्णय से अवगत कराते हुए यह भी अवगत करावें कि किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि उक्त महत्वपूर्ण योजना का प्रकाशन करने हेतु किस आदेश के तहत किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और गरीबों को योजना का लाभ कब से मिलना प्रारम्भ हो जावेगा? यदि शासन द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है तो क्या गरीबों का मखौल उड़ाने एवं शासन की छवि को धूमिल करने वालों के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एफ.एस.एस.ए.आई., नई दिल्ली द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, शादी हाल एवं केटरर्स के अतिशेष भोजन की बर्बादी रोकने एवं उक्त अतिशेष भोजन को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने संबंधित ''सेव फूड शेयर फूड शेयर जॉय'' योजना है, जिसके संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन है। उक्त योजना के क्रियांवयन हेतु प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा तैयार किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य अतिशेष भोजन को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है, निर्णय कार्यवाही प्रचलन में है, योजना हेतु कोई राशि का प्रावधान अभी नहीं है। (ख) योजना विशेष हेतु किसी को नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, अपितु एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) नई दिल्ली के साथ सामान्यतः विविध कार्यों के संपादन हेतु श्री अरविंद पथरोल वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी है। ''सेव फूड शेयर फूड शेयर जॉय'' योजना का क्रियान्वयन संबंधित कार्य प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना अभी संभव नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर जिलांतर्गत औद्योगिक केन्द्रों की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
117. ( क्र. 3020 ) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जबलपुर में कितने औद्योगिक केन्द्र और कितनी यूनिट काम कर रही है? (ख) क्या जबलपुर में फर्नीचर कलस्टर लगना प्रस्तावित है? (ग) यदि प्रस्तावित है तो इसका कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रशासकीय नियत्रंण वाले औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘1' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार विभाग अंतर्गत एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., के अधीन जबलपुर जिले में वर्तमान में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित है :- 1. औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया (प्रथम चरण) 2. औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया (द्वितीय चरण) 3. औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया, तहसील-शहपुरा में 51 इकाइयां तथा औद्योगिक क्षेत्र-हरगढ़, तहसील-सिहोरा में 5 इकाइयां संचालित हैं। संचालित इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ख) से (ग) विचाराधीन है।
लंबित जांच प्रकरणों के संदर्भ में
[सामान्य प्रशासन]
118. ( क्र. 3021 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त विभागीय जांच म.प्र. वल्लभ भवन भोपाल द्वारा शासन आदेश दिनांक 23 जून 2018 से संबंधित वाणिज्यिक कर विभाग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच की जा रही है, क्या यह जांच पूर्ण हो गई है? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है तो कारण बतावें कि 3½ वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी जांच पूर्ण क्यों नहीं हुई जबकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर शासन ये जांच करवा रहा है? प्रकरण में विलंब कर आरोपियों को संरक्षण देने का कारण बतावें। क्या यह मा. मुख्यमंत्री जी की जीरो टोलरेंस नीति की उपेक्षा नहीं है? (ग) कब तक जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दिया जाएगा? आयुक्त विभागीय जांच, वल्लभ भवन भोपाल के पास प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने विभागों के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं? विभाग नाम, प्रकरण से संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रकरण दिनांक सहित देवें। (घ) दिनांक 01.07.2020 से 15.02.2020 तक आयुक्त विभागीय जांच द्वारा जिन प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उनके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतियां देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। विभागीय जांच आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित प्रश्नांकित प्रकरण यथास्थिति वाणिज्यिक कर विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 07/04/2021 को वापिस किया जा चुका है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) विभागीय जांच शीघ्र संपादित किये जाने हेतु शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच दिनांक 25 मई, 2021 से श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, (आई.ए.एस.) भा.प्र.से. सेवानिवृत्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जांच कार्यवाही वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आयुक्त, विभागीय जांच का पद रिक्त होने के कारण सभी प्रकरण यथा स्थिति संबंधित विभागों को दिनांक 07/04/2021 को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस किये जा चुके है। वर्तमान में आयुक्त विभागीय जांच कार्यालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। (घ) आयुक्त विभागीय जांच का कार्यकाल दिनांक 30/11/2020 को समाप्त हो गया है। दिनांक 01/07/2020 से आयुक्त, विभागीय जांच के कार्यकाल की समाप्ति दिनांक 30/11/2020 तक की अवधि में केवल एक जांच प्रतिवेदन संबधित विभाग को प्रेषित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अपवंचनकर्ताओं को संरक्षण
[वाणिज्यिक कर]
119. ( क्र. 3022 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि अजय यादव निवासी जुलवानिया जिला बड़वानी द्वारा खनिज शाखा बड़वानी से अभिवहन पास प्राप्त कर गिट्टी निर्माण व विक्रय का लंबे समय से कारोबार किया जा रहा है लेकिन विभाग द्वारा उससे टैक्स नहीं वसूला जा रहा? अजय यादव निवासी जुलवानिया जिला बड़वानी के टिन नंबर, जी.एस.टी. नंबर व पेन कार्ड की छायाप्रति देवें। (ख) इनके द्वारा दिनांक 01.01.15 से 15.02.2022 तक जी.एस.टी. विधान लागू होने के पश्चात एवं जी.एस.टी. विधान लागू होने के पूर्व की समस्त दाखिल विवरणिकाओं की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग खनिज विभाग से इसे जारी अभिवहन पास की गणना करके कब तक निर्धारित कर व पेनाल्टी की गणना करके कर अपवंचन की राशि वसूलेगा? प्रश्नांश (ख) अवधि के समस्त अभिवहन पास की प्रमाणित प्रतियां देवें। यदि विभाग यह कार्यवाही नहीं करेगा तो कर अपवंचनकर्ताओं को संरक्षण देने का कारण बतावें। इस अवधि में इनके द्वारा किए समस्त निर्माण एवं गिट्टी विक्रय की जानकारी विभाग कब तक लेकर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराएगा? (घ) इतनी भारी मात्रा में कर अपवंचन पर ध्यान न देने वाले सर्कल अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? इन अधिकारियों के नाम व पदनाम भी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो इन्हें संरक्षण देने का कारण बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री अजय कुमार यादव का पेन क्रमांक AACPY8528R है। श्री अजय कुमार यादव से संबंधित फर्म के जी.एस.टी. नंबर एवं जी.एस.टी. के पूर्व वेट रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी इस प्रकार है :- (1) माँ गायत्री स्टोन क्रेशर, निहाली जुलवानिया प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R3ZR माँ गायत्री कंस्ट्रक्शन जुलवानिया प्रो. श्री अजय कुमार यादव के नाम पूर्व में वेट टिन 23092204241 प्रभावशील था, जो दिनांक 12.06.2017 से निरस्त है। (2) महाकाल सर्विस सेंटर, जुलवानिया प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R2ZS (3) पी.सी. यादव, जुलवानिया फर्म के भागीदार (1) श्री विजय यादव (2) श्री अजय यादव GSTIN-23AALFP5539N2ZO, VAT-टिन 23182202785 (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित अवधि में जी.एस.टी. एवं वेट के तहत प्रस्तुत विवरणी अनुसार टर्न-ओवर, आई.टी.सी. एवं जमा कर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी.एस.टी. के तहत सभी विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। जी.एस.टी. के पूर्व प्रचलित विधान के तहत भी सभी विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था प्रचलन में थी। (ग) कर अपवंचन के तथ्य विभाग के संज्ञान में आने पर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। शासकीय विभागों/संस्थानों से जानकारी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा आवश्यक सत्यापन पश्चात विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सेंधवा वृत्त द्वारा दिनांक 23.02.2022 को खनिज अधिकारी जिला बड़वानी की ओर पत्र प्रेषित कर जिले के खननकर्ताओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित व्यवसायी के विरूद्ध कर अपवंचन संबंधी शिकायत के तथ्यों के परीक्षण पश्चात विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। अत: संरक्षण देने जैसी कोई स्थिति नहीं है।
चौरई विधान सभा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
120. ( क्र. 3026 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ होने से दिनांक 15-02-2022 तक चौरई विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए? कार्य नाम, स्थान, राशि, स्वीकृति दिनांक सहित देवें। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें। कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कौन से अपूर्ण हैं? कौन से अप्रारंभ हैं? कार्य नाम, स्थान सहित देवें। इनकी क्रियान्वयन एजेंसी, फर्म नाम, राशि भुगतान सहित देवें। किए भुगतान पर कितना टी.डी.एस. काटा गया? कार्यवार बतावें। (ग) चौरई विधान सभा क्षेत्र के कितने शाला भवनों तथा आंगनवाड़ियों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं? (घ) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ किए जाएंगे? इसके विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है, चौरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्वीकृत कार्य कराये जा रहे हैं, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधायक एवं सांसद निधि से स्वीकृत कार्य
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
121. ( क्र. 3027 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2019 से 15.02.2022 तक छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा क्षेत्र में विधायक एवं सांसद निधि से कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य नाम, स्थान स्वीकृति राशि, स्वीकृति दिनांक सहित पृथक-पृथक देवें। (ख) इन कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण/अपूर्ण, आहरित राशि सहित पृथक-पृथक बतावें। (ग) वर्ष 2021 तक के लंबित कार्य कब तक पूर्ण होंगे ऐसे कितने कार्य हैं जो वर्ष 2019 से अभी तक लंबित है? उनकी सूची देवें। ये कब तक पूर्ण होंगे? (घ) कार्य लंबित कर विकास अवरूद्ध करने वाले संबंधितों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चौरई में दिनांक 01.01.2019 से 15.02.2022 तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से 344 एवं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 89 कार्य स्वीकृत किये गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021 तक के लम्बित कार्य को 03 माह में पूर्ण कराने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी को निर्देशित किया गया है। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से 108 एवं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 24 कार्य लम्बित हैं। कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) अपूर्ण कार्यों को तीन माह में पूर्ण करने हेतु सभी क्रियान्वयन एजेंसी को कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किये गये। विकास कार्य अवरूद्ध नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
122. ( क्र. 3030 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्त शहडोल संभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3944/विकास-06/शिकायत/2019 दि. 06-08-2019 एवं अधीक्षण यंत्री पी.एच.ई. शहडोल के आदेश क्र. 03 दिनांक 24-01-19 एवं समीक्षा बैठक अनूपपुर दि. 02-08-19 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 1320 दि. 03-09-2019 व पत्र क्रमांक 1340 दि. 05-09-19 द्वारा जो जांच दल बनाया गया, जिसमें संयुक्त रूप से शामिल कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. खण्ड शहडोल/अनूपपुर एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर एवं विभागीय तकनीकी अमले के साथ दिनांक 17-08-19 से 03-09-19 तक जो जांच की गई उसके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस प्रतिवेदन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण देवें। (ग) पूरे प्रकरण में राजकुमार शुक्ला को कितनी राशि का अनियमित भुगतान किया गया और इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक वसूली की जाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी? (घ) जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए गए तथा राजकुमार शुक्ला पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुधाकर प्रसाद द्विवेदी उपयंत्री/प्रभारी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड कोतमा को कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के आदेश क्र/31-19/विकास-06/वि.जांच (अनु कार्य.)/2019/6224, दिनांक 11.10.2019 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबन पश्चात श्री सुधाकर प्रसाद द्विवेदी उपयंत्री/प्रभारी सहायक यंत्री द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.न. 22784/21.10.2019 में दिनांक 05.11.2019 से स्थगन प्राप्त किया। जिसमें शासन की ओर से दिनांक 08.11.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रश्न दिनांक तक प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार) (ग) श्री राजकुमार शुक्ला द्वारा खंड अनूपपुर अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किया गया है। तद्नुसार उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.ओ.डब्ल्यू.. में लंबित जांच का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
123. ( क्र. 3031 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. ई.ओ.डब्ल्यू.. भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/अपराध/रीवा/आर-2297 (19) 08-एम (19)/भोपाल दिनांक 26.12.19 जो अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को प्रेषित किया गया था, क्या उसका प्रति उत्तर प्राप्त हो गया है? यदि हाँ तो इसकी प्रमाणित प्रति देवें। इस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) यदि नहीं, तो इस पत्र के बाद प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित को कितने स्मरण पत्र भेजे गये? यदि नहीं, तो क्यों? इसके विषेयक अधिकारी ने इस प्रकरण पर कोई प्रगति क्यों नहीं की? (ग) कब तक इस प्रकरण की जांच पूर्ण करके इसके दोषियों को दंडित किया जाएगा? कब तक उन पर एफ.आई.आर. करके गिरफ्तारी की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, प्रकरण में जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.01.20 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ है। प्रकरण में थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। इसलिए उक्त शिकायत मूलत: पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर को थाना भालूमाड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 393/19 की विवेचना में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है। प्रकोष्ठ में शिकायत दिनांक 07.02.20 को नस्तीबद्ध की गयी है। प्रकरण थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर में विवेचनाधीन होने से प्रकोष्ठ स्तर से प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन जिलांतर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
124. ( क्र. 3035 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत उज्जैन जिले में कितनी योजनाएं स्वीकृति हुई हैं? योजना की संख्या, स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। (ख) क्या कारण है कि उज्जैन जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा योजना समय पर नहीं बनाने के कारण उज्जैन जिले में कम ग्राम, योजना में शामिल हुए? इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? उज्जैन जिले में योजना नाम, ग्राम संख्या, स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में योजना में कम ग्राम स्वीकृत होने के दोषियों पर कब तक कार्यवाही करेगा? कब तक महिदपुर विधानसभा के संपूर्ण ग्राम इसमें शामिल कर लिए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 475 एकल ग्राम नल-जल प्रदाय योजनाएं कुल लागत रू. 34708 .40 लाख एवं इन्दौख समूह जल प्रदाय योजना जिसकी लागत रू. 297.58 करोड़ स्वीकृत हुई हैं। (ख) उज्जैन जिले में उपरोक्तानुसार एकल ग्राम नल-जल प्रदाय योजनाएं कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत की गई हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 एवं 2 अनुसार है। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में योजनाएं कम स्वीकृत होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 245 ग्राम हैं इनमें से 242 ग्रामों के लिये एकल ग्राम/समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृत है, शेष 3 ग्रामों में भू-जल स्त्रोत की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार नल से जल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजनाओं का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
125. ( क्र. 3067 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा महिला बाल विकास परियोजना के रूप में अतिरिक्त परियोजना संचालन के मापदण्ड क्या हैं? अनूपपुर में अब तक कुल कितनी अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत उपरांत संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) का प्रत्युत्तर यदि सकारात्मक है तो आग्रह है कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्या अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजना का संचालन किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ तो पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में अतिरिक्त महिला बाल विकास परियोजना संचालन की समय-सीमा जनहित में स्पष्ट की जाये। (घ) अनूपपुर में कुल कितनी रसोईया माता काम कर रही हैं? जिलेवार जानकारी देवें। प्रतिमाह भुगतान राशि क्या है और कब से दिया जा रहा है? मानदेय में वृद्धि कब-कब की गई? आदेश की प्रति देवें। (ड.) क्या रसोईया माताओं की ओर से मानदेय/वेतन वृद्धि स्थायी किये जाने का शासन/प्रशासन को आवेदन किया गया है? शासन द्वारा आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? रसोईया माताओं का नियमितीकरण/मानदेय में वृद्धि कब तक की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में बाल विकास परियोजनाएं, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार संचालित होती हैं। मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई अतिरिक्त परियोजना संचालित नहीं है। (ख) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में नवीन बाल विकास परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है, अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अनूपपुर जिले में कुल 1093 रसोईया काम कर रहे हैं। शासन निर्देशानुसार स्व-सहायता समूह के रसोईए को राशि रू. 500/- प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। जिले में वर्ष 2013-14 से रसोईयों को राशि दी जा रही है। रसोईए को मानदेय नहीं दिया जाता है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं। रसोईए को मानदेय/वेतन नहीं दिया जाता है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
जन-स्वास्थ्य रक्षक एवं आशा कार्यकताओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 3068 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने जन-स्वास्थ्य रक्षक/आशा कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं तथा कितने मानदेय पर कार्य कर रहे हैं? नाम, पता, योग्यता एवं कार्य अवधि संबंधी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने जन-स्वास्थ्य रक्षक/आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किये जाने के संबंध में क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? (ग) जिला अनूपपुर की विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कुल कितने जन-स्वास्थ्य रक्षक/आशा कार्यकर्ता कब से कार्य कर रहे हैं? उनके नाम, पता, योग्यता, कार्य करने की अवधि की ग्रामवार/पंचायतवार जानकारी दें। क्या इनकी मानदेय वृद्धि पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में जन-स्वास्थ्य रक्षक नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है, न ही जन-स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत है। प्रदेश में कुल 69060 आशा कार्यकर्ता कार्यरत है, जिन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जिला अनूपपुर की विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में 456 आशा कार्यकर्ता हैं। है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। आशा कार्यकर्ताओं को भारत शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विदेश यात्राओं की जानकारी
[वित्त]
127. ( क्र. 3086 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक मध्यप्रदेश के कौन-कौन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा व राज्य कर्मचारी सेवा के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किन-किन देशों की एवं किन-किन दिनांकों में यात्राएं की गईं? विदेश यात्रा हेतु कर्मचारियों एवं अन्य को यात्रा पर जाने के लिए शासन द्वारा क्या गाइड-लाइन बनाई गई है? विदेश यात्रा पर जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद सहित एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कौन-कौन माननीय मंत्रियों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्राएं शासकीय स्तर पर की गई एवं निजी यात्राएं की गई? यह यात्राएं किन-किन कार्यों के लिए की गई? विदेश जाने हेतु शासन द्वारा किन-किन तिथियों में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है? (ग) विदेश यात्राओं पर शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? केडरवार एवं वर्षवार, नाम व पद सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनको शासन द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद भी विदेश यात्राएं की गई है? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद सहित जानकारी दें। इसके लिए दोषी कौन है? (ड.) दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के स्थानांतरण किन-किन दिनांकों में किये गये थे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. की कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
128. ( क्र. 3095 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2022 तक की अवधि में लोकायुक्त संगठन (पुलिस) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) द्वारा कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की गई? किन-किन अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत (घूस) लेते पकड़ा गया? पृथक-पृथक सूची दें। (ख) उक्त कार्यवाही में कितनी-कितनी धन राशि (नगदी) जब्त की गई एवं कितनी राशि की अचल संपत्ति आदि की जानकारी जुटाई गई? (ग) उपरोक्तानुसार कितने प्रकरण में चालान मा. न्यायालय में प्रस्तुत किये गये? कितने प्रकरणों की जांच लंबित है तथा कितने प्रकरणों में खात्मा लगाया गया है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण का लाभ
[वित्त]
129. ( क्र. 3096 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6/2018/नि/चार/दिनांक 28.07.2018 के अनुसार अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 300 दिवस की ही है? क्या इस संचयन सीमा में दिनांक 01.07.2018 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता है? (ख) यदि हाँ, तो अर्जित अवकाश नगदीकरण दिए जाने के क्या नियम/प्रावधान है? क्या विभाग के गणना सूत्र के कारण सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को 300 दिवस के अवकाश समर्पण की पात्रता नहीं आ रही है? (ग) क्या वित्त विभाग उक्त विसंगतिपूर्ण गणना सूत्र को विलोपित करने की कार्यवाही करेगा जिससे की सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्राप्त हो सके? (घ) क्या शासन वर्ष 1991 के पूर्व सेवा के दौरान अवकाश नगदीकरण को घटाए बिना सेवानिवृत्त कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता के आदेश जारी करने की कार्यवाही करेगा ताकि सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण का लाभ प्राप्त हो सके?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08-03-2019 के साथ संलग्न गणना के उदाहरण अनुसार अवकाश समर्पण की पात्रता का निर्धारण होता है। (ख) से (घ) उपरोक्त "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं कार्यकर्ताओं की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
130. ( क्र. 3097 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2022 तक की अवधि में कहाँ-कहाँ पर नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये हैं? इन केन्द्रों हेतु कितने-कितने कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की गई? (ख) उक्त अवधि में कितने नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये, जिनमें कितनों का कार्य पूर्ण किया गया तथा कितने अपूर्ण किन कारणों से हैं और कितने नवीन भवन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो किस पद पर? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) धार जिले की धमरपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं किये गये है। अतःशेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 23 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुए है। निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। नवीन आंगनवाड़ी भवनों के प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। (ग) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन
[सामान्य प्रशासन]
131. ( क्र. 3100 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किया गया है? क्या तिलहन संघ के कर्मचारियों को संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) देने का प्रावधान है? मंत्रालय में तिलहन संघ के संविलियन किये गये कर्मचारियों का तिलहन संघ में धारित पद एवं वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) तथा मंत्रालय में संविलियन पश्चात उन्हें प्राप्त पद एवं वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) की स्पष्ट जानकारी दें। (ख) क्या समान पद एवं समान वेतनमान पर मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के कर्मचारियों को मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग में संविलियन पश्चात तिलहन संघ में उन्हें प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान (उच्च ग्रेड-पे सहित) या उच्च वेतनमान वाला पद दिया गया है? यदि हाँ तो संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान (उच्च ग्रेड-पे सहित) या उच्च वेतनमान वाला पद किस आदेश के तहत दिया गया है? इस वित्तीय अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किस दिनांक को और किस दिनांक से किया गया है की स्पष्ट जानकारी दें। क्या मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में तिलहन संघ के संविलियन किये गये कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाओं को भी जोड़ा गया है? यदि हाँ तो एक ही विभाग तथा उसके विभागाध्यक्ष कार्यालय में संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं? मंत्रालय में संविलियन किये गये तिलहन संघ के कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाओं को नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
[वित्त]
132. ( क्र. 3101 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2005 के पश्चात शासकीय सेवा में नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) लागू की गई है? (ख) यदि हाँ तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी एवं स्थायीकर्मी जो कि 20-24 वर्षों से कार्यरत थे, उनका अप्रैल 2005 के बाद नियमितीकरण से पूर्व की सेवा को जोड़कर उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या कर्मचारी संगठनों से अप्रैल 2005 के पश्चात शासकीय सेवा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) लागू किये जाने के संबंध में जुलाई 2021 से प्रश्न दिनांक तक ज्ञापन/आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो किन-किन कर्मचारी संगठनों के ज्ञापन/आवेदन प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में दिनांक 01-01-2005 तथा उसके पश्चात नियुक्त लोक सेवकों हेतु पूर्ण विचार उपरांत नवीन पेंशन योजना लागू की गई है। (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 का नियम (2) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों/ आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले/स्थायी कर्मियों पर लागू नहीं है। (ग) जी हाँ। यह सही है कि विभिन्न संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। नेशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्यप्रदेश भारत, मध्यप्रदेश पेंशनर संघर्ष समन्वय, पेंशनर एसोसियेशन मध्यप्रदेश एवं अन्य पेंशनर्स संघों से ज्ञापन प्राप्त हुए है। मांग पत्रों पर यथा समय आवश्यक निर्णय लिया जाता है।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं पद पूर्ति की कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
133. ( क्र. 3110 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र कब-कब खोले गये थे और जिले में कहाँ-कहाँ नवीन केन्द्र खोले जाना विभाग के पास प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ के उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र कितनी-कितनी लागत से बनकर तैयार हो चुके हैं और यह किस-किस ठेकेदार द्वारा बनाये गये हैं और कहाँ-कहाँ के निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत हो चुकी है और किस-किस के लिए स्वीकृत होना शेष है? अद्यतन जानकारी से अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन अधिकारी (चिकित्सक) एवं कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं और वहां कब से पदस्थ हैं और इन केन्द्रों में किस-किस के कब से पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरा जावेगा तो कब तक? इन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रदेश से एवं जिला प्रशासन ने प्रश्न दिनांक तक तीन वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की है? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा को सिविल अस्पताल, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी, परा, सतगुंवा, बम्हौरी खास को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जावेगा तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। विशेषज्ञ के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, वर्ष 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विलंबित होने के कारण विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, जिला टीकमगढ़ के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पिछले तीन वर्षों में चिकित्सा अधिकारी के 11, नर्सिंग संवर्ग के लगभग 62, स्टॉफ नर्सों एवं पैरामेडिकल संवर्ग के 09 पदों पर आवंटन/नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समुचित निर्णय लिया जा सकेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
आशा कार्यकर्ताओं एवं सहयोगिनियों का मानदेय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 3111 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन कब से आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के पद पर पदस्थ हैं? कृपया सभी के नाम, पिता/पति का नाम, जाति, पता सहित जानकारी दें। वह कहाँ पदस्थ हैं एवं यह भी बताएं कि किस अधिकारी के द्वारा इनकी नियुक्तियां की गई हैं? उपरोक्त नियुक्तियां किये जाने के मापदण्ड क्या-क्या हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि क्या आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं की डिलेवरी, टीकाकरण, बच्चों को एन.सी.आर. में भर्ती कराने के साथ-साथ, गंभीर खून की कमी वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज चढ़वाना एवं डेढ़ वर्ष तक के बच्चों के लिये होम विजिट करवाकर उनका सर्वे कराने का कार्य प्रदेश में कराया जा रहा है? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो क्या इनको प्रदाय मानदेय कम नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक इन आशा कार्यकर्ताओं को एवं सहयोगिनियों को कितना-कितना मानदेय प्रदाय किया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक इसे बढ़ाने विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? अद्यतन जानकारी से अवगत करायें। अभी तक क्या हुआ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जब इन आशा कार्यकर्ताओं एवं सहयोगिनियों को माँ की डिलेवरी एवं उस बच्चे की डेढ़ वर्ष तक की जिम्मेदारी दी गई है, तो विभाग कब तक आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दस हजार रूपये प्रतिमाह एवं सहयोगिनियों को पंद्रह हजार प्रतिमाह देगा, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जी नहीं। (ग) आशा एवं शहरी आशा को कार्य आधारित मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा आशा सहयोगिनियों (पर्यवेक्षक) को प्रति कार्य दिवस रूपये 250/- की प्रोत्साहन राशि एवं रूपये 100/- यात्रा व्यय दिया जाता है, राज्य शासन की ओर से इसी वर्ष (01 जनवरी 2022 से) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सात प्रमुख गतिविधियों के लिये आशाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) भारत शासन के दिशा-निर्देशों अनुसार आशाओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
खनित नलकूपों का जल परीक्षण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
135. ( क्र. 3122 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/06/21 से 15/02/2022 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला सीहोर की प्रयोगशाला द्वारा क्या-क्या सामग्री निविदा द्वारा खरीदी गई? उक्त सामग्री किस फर्म के नाम से खरीदी गई फर्म का नाम एवं भुगतान की राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त प्रयोगशाला में प्रयुक्त सामग्री एवं उक्त अवधि में कितनी संक्षिप्त निविदा द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये? (ग) जिला सीहोर में उक्त अवधि में शासन द्वारा कराये गये नलकूप खननों की संख्या बतावें एवं भुगतान के पूर्व कितने नलकूपों का जल परीक्षण किया गया? उनकी संख्या एवं परीक्षण उपरांत जल नमूनों में क्या-क्या कमी पाई गई? ब्लॉकवार, तहसीलवार, स्थानवार बतावें। (घ) उक्त प्रयोगशाला में कितने अशासकीय नलकूपों का जल परीक्षण किया गया? उसके परीक्षण उपरांत कितनी धन राशि शासन को प्राप्त हुई? (ड.) क्या लैब असिस्टेंट द्वारा जल नमूने स्वयं जाकर एकत्रित किये जाते हैं या अन्य माध्यम/स्त्रोत से प्राप्त किये जाते हैं? उसका विवरण देवें। (च) जल परीक्षण करने के शासन के क्या नियम हैं? किस स्तर के कर्मचारी इस कार्य को करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं? जिला सीहोर में किस स्तर के कर्मचारी के द्वारा यह कार्य कब से किया जा रहा है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ग) जिला सीहोर में दिनांक 01/06/2021 से 15/02/2022 तक की अवधि में 112 नग नलकूपों का खनन कार्य कराया गया है जिसमें से 74 नग नलकूपों का भुगतान किया गया। भुगतान के पूर्व सभी खनित नलकूपों का जल परीक्षण कराया गया है एवं किसी भी जल नमूने में मानक मापदण्ड अनुसार कोई भी कमी जल परीक्षण अनुसार नहीं पाई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) 28 नग अशासकीय नलकूपों का जल परीक्षण किया गया है जिससे शासन को राशि रूपये 33000.00 प्राप्त हुई है। (ड.) खनित कराये गये नलकूपों के जल नमूने अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार संबंधित कार्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा जिला स्तरीय प्रयोगशाला सीहोर में जमा कराये जाते हैं एवं नियमित रूप से किये जाने वाले जल परीक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों द्वारा जल नमूने प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये जाते हैं। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। इस कार्य को करने के लिये रसायनज्ञ पद हेतु बी.एस.सी. केमिस्ट्री एवं प्रयोगशाला सहायक पद हेतु हायर सेकेंडरी विज्ञान विषय की योग्यता वाले कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। सीहोर जिले अन्तर्गत जिला प्रयोगशाला स्थापना दिनांक से ही उक्त योग्यता के कर्मचारी से ही जल परीक्षण कराया जाता है।
अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण
[सामान्य प्रशासन]
136. ( क्र. 3187 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से अन्य विभागों में किये गए प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण को समाप्त किये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा कोई आदेश एवं निर्देश जारी किये गए? उक्त आदेशों के पालन में तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण पर गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग को वापिस कर दिया गया था? यदि हाँ तो उक्त नियम-निर्देशों की छायाप्रति प्रस्तुत करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण को समाप्त किये जाने के आदेश उपरान्त पुनः किसी नये आदेशों से उक्त प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण की प्रक्रिया को पुनः लागू किया गया है? यदि हाँ तो उक्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या वर्तमान में जिला मुरैना के विभिन्न विभागों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल विभाग के स्थान पर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/संलग्न हो कर कार्यरत हैं? यदि हाँ तो नियम निर्देश तथा आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी ब्लॉकवार, अधिकारी/कर्मचारी का नाम, मूल एवं प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के विभाग का नाम तथा प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण पर पदस्थगी के दिनांक एवं विभागवार पृथक-पृथक सूचियों में उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के संबंध में परिपत्र दिनांक 04 जून, 2019 की प्रति पुस्तकालय पर रखे परिशिष्ट अनुसार। प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश जारी नहीं किये गये है। (ख) जी नहीं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
विधायक
के पत्रों पर
कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
1. ( क्र. 40 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्र. 450 उत्तर दिनांक 10-08-2021 के उत्तर में विधायकों के पत्रों के उत्तर देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के नियम का यदि कोई अधिकारी पालन नहीं करता है तो क्या शासन उस अधिकारी के विरूद्ध शासन आदेश का पालन न करना/निर्वाचित विधायक की अवमानना/विधायक का विशेष अधिकार हनन/अन्य और किसी शासकीय आदेश का पालन न करने के कारण क्या कोई कार्यवाही करेगा? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ है तो यदि शासन के संज्ञान में विधायक के पत्रों के उत्तर नहीं देने संबंधी कोई बिन्दु लाया जाता है, तो क्या शासन उक्त अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) माननीय विधायकों के पत्रों के उत्तर देनें के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
कार्यों की स्वीकृति
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
2. ( क्र. 147 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला दमोह में विभाग अंतर्गत कितने मंदिर/मस्जिद आदि धार्मिक स्थल पंजीकृत हैं? नामवार व ग्रामवार बतावें। विभाग द्वारा आज दिनांक तक कितनी राशि मरम्मत या नवीन निर्माण हेतु पंजीकृत मंदिरों/मस्जिदों को प्रदाय की गई एवं किस संस्था से कार्य कराया गया? (ख) शासन द्वारा जिला दमोह में पटेरा विकासखण्ड में कुण्डलपुर में रूकमणि देवी मंदिर के पास विकास कार्यों हेतु एवं हटा विकासखण्ड हेतु गायत्री शक्ति पीठ के निर्माण कार्यों हेतु लेख किया गया था लेकिन आज तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई? कब तक स्वीकृति प्राप्त होगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासन संधारित मंदिर/मस्जिद नहीं होने से राशि प्रदाय नहीं की गई। (ख) शासन संधारित नहीं होने से राशि स्वीकृत नहीं की गई।
भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्र
[महिला एवं बाल विकास]
3. ( क्र. 151 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड पटेरा एवं हटा अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है? कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवनविहीन है नाम, पतावार बतावें एवं जो भवन स्वीकृत है उनके कार्य अधूरे या जिस स्तर पर है? अधूरे भवनों को कब तक पूर्ण किया जावेगा समय-सीमा सहित जानकारी बतावें। (ख) महिला बाल विकास कार्यालय हटा का भवन आज दिनांक तक निर्मित नहीं हुआ जिससे बैठकों एवं अन्य गतिविधियों में काफी परेशानी होती है, कार्यालय भवन कब तक निर्मित हो जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विकासखण्ड पटेरा अन्तर्गत 219 एवं विकासखण्ड हटा अन्तर्गत 210 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। विकासखण्ड पटेरा अन्तर्गत 171 एवं विकासखण्ड हटा अन्तर्गत 117 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं। भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' पर है। विकासखण्ड पटेरा में 18 एवं विकासखण्ड हटा में 18 इस प्रकार कुल 36 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। कार्य अधूरे या जिस स्तर पर हैं, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' पर है। निर्माण एजेंसियों द्वारा आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाता है। अत: कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) परियोजना कार्यालयों के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
सीधी एवं सिंगरौली जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
4. ( क्र. 168 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में से कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद है? (ख) यदि भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो किस अवधि से बंद है? (ग) प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय का भुगतान) बंद होने का क्या कारण है? (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले में से ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब तक शासकीय उनके अपने भवन कब तक उपलब्ध हो सकेंगे? भवनवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का प्रदेश सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय का भुगतान बंद नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सीधी जिले में 275 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा सिंगरौली जिले में 86 आंगनवाड़ी केन्द्र, किराये के भवन में संचालित हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा कर्मियों का वेतनमान
[सामान्य प्रशासन]
5. ( क्र. 206 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं (ख) यदि हाँ तो क्या समस्त संविदा कर्मियों को वेतनमान दिया जा रहा है या नहीं? किन-किन विभागों में वेतनमान दिया जा रहा है व किन में वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? वेतनमान नहीं दिया जाने का क्या कारण है? (ग) क्या समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जा सकता है? क्या नियमितीकरण के संदर्भ में कोई शासन के पास कार्ययोजना है या नहीं है तो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। (घ) कंडिका ''क'' के अनुसार संविदा कर्मियों का भविष्य क्या है? क्या इन्हें सीधी भर्ती के तहत विभागों में पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक करेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1-3, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये गये हैं। (घ) उत्तरांश ''ग'' में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 05 जून,2018 के पालन में 20 प्रतिशत संविदा कर्मचारी हेतु पृथक से सभी आरक्षण नियमों का समावेश कर पद आरक्षित किये गये हैं।
नलजल योजना का उद्घाटन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
6. ( क्र. 210 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा ब्यावरा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा नलजल योजना को प्रारंभ करने के लिए कुछ गावों का उद्घाटन किया गया था? (ख) कंडिका (क) अनुसार यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में नलजल प्रदाय का उद्घाटन किया गया था? सूची उपलब्ध करवाएं। क्या उन समस्त ग्रामों में नलजल योजना प्रारंभ है? यदि नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? (ग) विधानसभा ब्यावरा में किन-किन गांव में नलजल योजना प्रारंभ की जा चुकी है? सूची उपलब्ध कराये? (घ) किन-किन गांवों में नलजल योजना प्रारंभ नहीं की गई है? उनकी सूची उपलब्ध कराएं। उक्त गांव में कब तक नलजल योजना प्रारंभ की जाएगी? शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नलजल योजनाओं का उद्घाटन (भूमिपूजन) किया गया था। (ख) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में 55 ग्रामों में नलजल योजनाओं का उदघाटन (भूमिपूजन) किया गया है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के 52 ग्रामों में नलजल योजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है जिसमें से 15 योजना पूर्ण कर पेयजल प्रदाय किया जा रहा है, शेष में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके अतिरिक्त समूह जल प्रदाय योजना के 166 ग्रामों में कार्य प्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। सफल भूजल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार वर्ष 2024 तक, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
शराब पीने वाले शासकीय कर्मचारियों की शिकायत की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
7. ( क्र. 372 ) डॉ.
सीतासरन
शर्मा : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
सामान्य
प्रशासन
(कार्मिक)
विभाग द्वारा
जून 2021 में
जारी
आदेशानुसार
ऐसे शासकीय
कर्मचारी जो
शराब या अन्य
मादक
पदार्थों के
सेवन के कारण
अपने पारिवारिक
दायित्वों
को पूरा नहीं
करते उनका 50
प्रतिशत वेतन
उनके पीड़ित
आश्रितों को
दिया जावेगा? (ख) विगत
दो वर्षों में
होशंगाबाद
जिले में कार्यरत
ऐसे कितने
शासकीय
कर्मचारी के
आश्रितों
द्वारा शराब
या अन्य मादक
पदार्थों के
सेवन के कारण
पारिवारिक दायित्व
पूरा न करने
संबंधी
शिकायत जिला
प्रशासन को प्राप्त
हुई है? (ग) प्रश्नांश
(ख) में उल्लेखित
आवेदनकर्ताओं
के आवेदन पर
प्रश्नांश 'क'
में
उल्लेखित
आदेश तारतम्य
में क्या कोई
कार्यवाही की
गई? यदि
हाँ तो
किन-किन
कर्मचारियों
के वेतन से कटौती
की गई?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) जी
नहीं (ख) एवं (ग)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार है।
ऐतिहासिक प्राचीन किलों, धरोहरों का संरक्षण व विकास
[संस्कृति]
8. ( क्र. 417 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पुरातत्व विभाग जबलपुर सर्किल के अन्तर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन से ऐतिहासिक, पुरातत्व महत्व व पर्यटन की दृष्टि से किले महल, धरोधर, कलाकृतियां आदि स्थित हैं? इनमें से कहां-कहां की कौन-कौन सी बदहाल व खण्डहर स्थिति में हो गई हैं एवं क्यों? इनका संरक्षण न करने तथा विकास न कराने का क्या कारण हैं? शासन एवं प्रशासन ने इनका संरक्षण विकास कराने की क्या योजना बनाई हैं एवं क्या प्रयास किये गये हैं? वर्तमान में इनकी सुरक्षा, देखभाल व रखरखाव तथा स्वामित्व किसके अधीन है? (ख) गौंड़वाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव-गाथा का प्रतीक ऐतिहासिक मदन महल किला की क्या स्थिति हैं? इसकी कितनी भूमि पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा, निर्माण आदि है? इसके विकास, संरक्षण सौंदर्यीकरण आदि पर विगत 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की है? इसके पहुँच मार्ग की क्या स्थिति है? पर्यटकों के लिये यहां पर क्या व्यवस्था है? (ग) मदन महल किला एवं मदन महल पहाड़ी का कुल राजस्व क्षेत्रफल कितना-कितना है? इसका पुरातत्व विभाग व वन विभाग के अधीन कितना-कितना क्षेत्रफल है? इसका विकास व संरक्षण आदि की क्या योजना हैं? वन विभाग के अधीन की कितनी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा व निर्माण है एवं क्यों? इसे हटाने हेतु जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के अधीन राज्य सरंक्षित स्मारकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। इन स्मारकों के रख-रखाव एवं सुरक्षा पुरातत्व संचालनालय के माध्यम से की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जबलपुर सर्किल के अंतर्गत 108 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक एवं 1 संग्रहालय है (संग्रहालय में 3447 कलाकृतियां है)। कोई भी स्मारक बदहाल व खण्डहर स्थिति में नहीं है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा, देखभाल व रख-रखाव तथा स्वामित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर सर्किल के अधीन है। उक्त स्मारकों का संरक्षण एवं विकास एक सतत प्रक्रिया है। इनका संरक्षण बजट की उपलब्धता एवं प्रशासकीय अनुमोदन पर निर्भर करता है। (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक मदन महल किला का संरक्षण का कार्य विभाग द्वारा स्मारक की आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। विगत 3 वर्षों में मदन महल किले के संरक्षण आदि हेतु व्यय की गई राशि का विवरण पत्रक पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक मदन महल किला का क्षेत्रफल 0.16 एकड़ है। स्मारक के आसपास की भूमि पर स्वामित्व संबंधी विवाद है एवं प्रकरण क्र. WP No. 20701/2015 पूरन सिंह लोधी बनाम युनियन ऑफ इंडिया, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चल रहा था। संबंधित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड में रिवीजन अपील दायर करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में विभाग द्वारा रिवीजन अपील दायर की जा कर वर्तमान में प्रकरण रेवेन्यु बोर्ड में विचाराधीन है। अत: उक्त स्थल पर वर्तमान में कोई विकास कार्य किया जाना संभव नहीं है।
लायसेंसधारी खाद्य, पेय पदार्थ निर्माता व विक्रेता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 418 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कितने खाद्य पेय पदार्थ निर्माता इकाइयां, फैक्टरी, थोक व फुटकर विक्रेता, व्यवसायी, लायसेंसधारी पंजीकृत हैं? साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि कितने हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कितने-कितने लायसेंस और रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण किया है? कितने लायसेंसों और पंजीयन की वैधता अवधि समाप्त हो गई है और वह अपना करोबार पूर्ववत कर रहे हैं? पदस्थी दिनांक से माहवार व वर्षवार 2021-2022 तक की पृथक-पृथक सूची दें। (ग) किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब, कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी खाद्य व पेय पदार्थ सामग्री, खाद्य तेल, घी मावा पनीर, मिष्ठान मिलावटी, दूषित नकली मिथ्या छाप व एक्सपायरी डेट का जब्त किया है और इस सम्बंध में किस-किस पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 47 (4) के तहत जब्त खाद्य व पेय पदार्थ का निराकरण/निपटारा करने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया है और किसके आदेश से कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि को नष्ट किया है? क्या शासन इसमें की गई अनियमितता, लापरवाही व पद का दुरूपयोग की जांच कराकर दोषी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कार्य FSSAI द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल से किया जाता है। लायसेंस नवीनीकरण का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण का कार्य किया जाता है। FSSAI से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 515 रजिस्ट्रेशन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदेन रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी द्वारा नवीनीकृत किये गये है। 11 लायसेंस/पंजीयन की वैधता अवधि समाप्त होने पर संबंधित कारोबारियों पर कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेगा प्रोजेक्ट के संबंध में विधायकों से चाही गई जानकारी
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
10. ( क्र. 479 ) श्री
सचिन
सुभाषचन्द्र
यादव : क्या
वित्त मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
मुख्यमंत्री
जी द्वारा
प्रदेश के
विधायकों से
उनके क्षेत्र
के विकास
कार्य हेतु 15-15 करोड़
रूपये के मेगा
प्रोजेक्ट की
सूची मांगी गई
है, हाँ
तो कितने
विधायकों
द्वारा सूची
प्रदाय कर दी
गई है? (ख) कितने
विधायकों से
मेगा
प्रोजेक्ट की
सूची नहीं
मांगी गई उनके
विधानसभा
क्षेत्रवार
बतावें? (घ) क्या यह सही
है कि प्रश्नांश
(ख) में
उल्लेखित
विधायकों के
क्षेत्र में
विकास कार्य
की आवश्यकता
नहीं है, हाँ तो इसका
क्या कारण है? प्रश्नांश (क) एवं (ख) के
संबंध में
स्थिति
स्पष्ट करें?
वित्त
मंत्री ( श्री
जगदीश देवड़ा
) : (क) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख) प्रश्नांश
''क'' के
परिप्रेक्ष्य
में शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
नहीं।
रोकी गई सब्सिडी उपलब्ध कराया जाना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
11. ( क्र. 537 ) श्री संजीव सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया था? उन्हें कब और क्यों बंद किया गया? (ख) उपरोक्त योजनाओं का क्या लाभार्थी को शासन द्वारा कोई सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस के लिये कितना-कितना पृथक-पृथक बतायें? (ग) उपरोक्त योजना में भिण्ड जिले के अन्तर्गत सब्सिडी कब-कब एवं कितनी किस-किस योजना में दी गई है एवं कितनी शेष है? योजनावार बतायें। (घ) क्या भिण्ड जिले में उपरोक्त योजनाओं को बंद करने से पहले जिन युवा बेरोजगारों को कर्ज दिया गया था उनमें से कितने बेरोजगारों की किस-किस योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई है? इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (ड.) उपरोक्त के संबंध में क्या बैंकों द्वारा भी पैंडिंग सब्सिडी के लिये पत्राचार अथवा डिमाण्ड भेजी जा रही है? यदि हाँ, तो उस पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2014-15 से किया गया था तथा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का प्रारंभ वर्ष 2017-18 से किया गया था। इन योजनाओं को वर्ष 2020-21 से बंद कर समाप्त कर दिया गया है। इन योजनाओं के स्थान पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये अधिक प्रभावी एवं व्यापक मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त योजनाओं में निहित अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंतर्गत बैंक शाखाएं नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख का संधारण संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये हैं। हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उपरोक्त के संबंध में बैंकों, शाखा द्वारा नोडल बैंक को हितग्राही की पैंडिंग सब्सिडी हेतु पत्राचार/डिमांड भेजी जाती है क्योंकि बैंक शाखाएं नोडल बैंक से सीधे अनुदान राशि क्लेम करती है। नोडल बैंक द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त डिमांड अनुसार अनुदान राशि जारी की जाती है जो कि एक सतत प्रक्रिया है।
अनुपयोगी और खाली पड़ी शासकीय भूमियों का विक्रय
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
12. ( क्र. 538 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में कौन-कौन सी ऐसी सरकारी सम्पत्ति चिन्हित की गई है जिसे अनुपयोगी और खाली पड़ी मानकर बिक्री किया जाना है? (ख) उपरोक्त में से अलग-अलग किस-किस सम्पति का कितना-कितना मूल्य आंका गया है? (ग) उपरोक्त सम्पत्ति को अनुपयोगी और खाली चिन्हित करने के लिए क्या प्रक्रिया और मानदंड रखे गये थे और किसके द्वारा निर्धारण किया गया? (घ) क्या सरकार उपरोक्त संपत्ति को बेचने के स्थान पर उनका कोई अन्य उपयोग करने पर विचार करेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा उधोतगढ में जल संसाधन विभाग की अनुपयोगी एवं रिक्त भूमि विक्रय हेतु चिन्हित किया है, जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा भी अनुमोदित किया है। (ख) उत्तरांश ''क'' में चिन्हित परिसम्पत्ति का साधिकार समिति द्वारा दिनांक 14/1/2022 को रिजर्व मूल्य रू-2.43 करोड़ निर्धारित किया। (ग) संबंधित विभाग/ जिला कलेक्टर्स द्वारा अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इंद्राज किया जाता है। परीक्षण उपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभाग की साधिकार समिति के समक्ष चयन करने हेतु रखा जाता है। (घ) जी हाँ।
केंद्रीय कर्मचारियों के समान प्रदेश कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना
[वित्त]
13. ( क्र. 548 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय पूर्व वर्षों में म.प्र. शासन ने लिया है? (ख) यदि हाँ तो वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत है और म.प्र. के कर्मचारियों का 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) कब तक समान महंगाई भत्ता दिया जावेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्व में प्रदेश के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर कई मर्तबा केन्द्रीय दर से कम रही है। (ख) राज्य शासन अपनी वित्तीय स्थिति एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय आवश्यक निर्णय लेता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लंबित मामले
[महिला एवं बाल विकास]
14. ( क्र. 683 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश शासन की फ्लेगशिप योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना में 25,000/- रूपये की सहायता बढ़ाने के कारण राज्यकोष पर पड़ने वाले वित्तीय दवाब के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या इन स्वीकृतियों को मिलने के कारण इस योजना के अंतर्गत जिलेवार अब तक कितने मामले लंबित हैं? (ग) क्या इस योजना के सतत् संचालन को सुनिश्चित करने अतिरिक्त बजट के आवंटन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से सहयोग लेने पर विचार किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं I (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है I (ग) जी नहीं I
एन.पी.एस. अंशदान की जानकारी
[वित्त]
15. ( क्र. 684 ) श्री तरूण भनोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों की एन.पी.एस. अंशदान की राशि को एन.पी.एस. में जमा नहीं किया गया हैं? (ख) यदि हाँ तो इस अंशदान को जमा न किये जाने से प्रदेश के प्रभावित कर्मचारियों की संख्या और अंशदान राशि की जानकारी दें। (ग) प्रदेश सरकार को इसके एवज में ब्याज सहित कितनी राशि को एन.पी.एस. में जमा करना शेष हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 05 में वर्ष 2012 से 2020 की अवधि से संबंधित कर्मचारी अंशदान एवं सरकार का अंशदान सहित रू. 263 करोड़ कम अंतरित करने का लेख है। (ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन में लंबित राशि रू. 263 करोड़ उल्लेखित है। प्रतिवेदन में कर्मचारियों की संख्या एवं उनसे संबंधित कार्यालय का विवरण उपलब्ध नहीं है। (ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कंडिका 2.18 में प्रदर्शित प्राप्त अंशदान रू. 5936.73 करोड़ है, जिसके विरूद्ध राशि रू. 5889.68 करोड़ जमा की जा चुकी है, शेष रू. 47.05 करोड़ के संबंध में महालेखाकार मध्यप्रदेश के आंकड़ों से पुनर्मिलान की कार्यवाही कर आगामी कार्यवाही की जायेगी।
भोपाल स्थित जवाहर बाल भवन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता
[आनंद]
16. ( क्र. 781 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल स्थित जवाहर बाल भवन द्वारा जून, 2020 में ऑनलाइन ''बालश्री कला'' प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया तथा इसके परिणाम किस तारीख को घोषित किये गये? (ग) प्रतियोगिता के घोषित परिणामों में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? (घ) क्या पुरस्कृत बच्चों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं? यदि नहीं, तो इसमें इतने विलम्ब का क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्य आनंद संस्थान से नहीं है। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 793 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्टूबर-2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट और निर्देश दिए गये थे? (ख) यदि हाँ तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? (घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नीति आयोग के पोर्टल पर अक्टूबर-2021 Health Insurance for India's Missing Middle की रिपोर्ट उपलब्ध है। जिसमें मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत निरामयम योजना से संबंधित लेख है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल समस्या
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
18. ( क्र. 969 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर नलजल योजनायें संचालित हैं? इन संचालित-योजनाओं में प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी संचालित हैं तथा कौन-कौन सी किन-कारणों से कब से बंद हैं? इन बंद योजनाओं को किस-प्रकार से कब तक संचालित कर दिया जावेगा? ग्रामवार सूची देवें। (ख) पेयजल के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 से प्रश्न-दिनांक तक कहां-कहां पर नवीन हैण्डपम्प की स्थापना हेतु अनुशंसा-पत्र प्रेषित किये गये तथा उन पर कब-कब क्या कार्यवाही कर कहां-कहां नवीन हैण्डपम्प स्थापित किये गये? ग्रामवार, वर्षवार सूची देवें। (ग) प्रधानमंत्री जलजीवन-मिशन योजनान्तर्गत बहोरीबंद-विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितनी लागत से योजनायें प्रस्तावित की गई? उनमें से किन-किन योजनाओं की निविदा आमंत्रित कर निर्माण एजेंसी निर्धारित कर दी गई है तथा कहां-कहां की योजनायें प्रस्तावित करना शेष है? निर्माण एजेंसी के नाम सहित सम्पूर्ण सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित निविदा आमंत्रित योजनाओं में से कितनी पूर्ण, कितनी अपूर्ण एवं कितनी प्रश्न दिनांक तक अप्रारंभ हैं? कारण सहित सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि इन योजनाओं के निर्माण में कहां-कहां घटिया निर्माण/अनियमितताओं की शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त हुई तथा इन शिकायतों पर किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। योजना निर्माण में घटिया निर्माण/अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रकरण दर्ज करने की अनुमति
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
19. ( क्र. 994 ) श्री विष्णु खत्री : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा की शिकायतों के संबंध में उप सचिव, अध्यात्म विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 120/1613/2020/68/, दिनांक 27.01.2021 से कलेक्टर होशंगाबाद को पत्र लिखकर भा. दण्ड विधान की धारा 166, 166ए, 167, 171 एवं 219 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने की अनुमति हेतु अभिमत चाहा गया था? (ख) यदि हाँ तो अभिमत के आधार पर प्रकरण दर्ज करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी। यदि हाँ तो कब तक? (ग) यदि अनुमति नहीं दी जावेगी तो इसके क्या कारण है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभागीय पत्र दिनांक 27/01/2021 द्वारा प्रकरण में अभिमत सहित प्रतिवेदन चाहा गया था। (ख) प्रकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से संबंधित है। अग्रिम कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
समूह
जल प्रदाय
योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
20. ( क्र. 1053 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के बैतूल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित योजनाओं में किस ग्राम को किस जलाशय अथवा डेम से पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा? ग्रामवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तो योजनावार लागत बताएं। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी हो तो तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति योजना की डी.पी.आर. की प्रति उपलब्धत करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है। (घ) तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 एवं प्रपत्र-4 अनुसार है।
जल जीवन मिशन अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
21. ( क्र. 1055 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाएं आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं की गई हैं? (ख) उपरोक्त अनुसार जिन ग्रामों की योजनाएं आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं की गई हैं। उनमें से किन-किन ग्रामों की योजनाएं किस-किस लागत की प्रस्तावित हैं? पंचायतवार एवं ग्रामवार बताएं। (ग) उपरोक्त अनुसार प्रस्तावित योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी एवं जिन गांव की योजनाएं प्रस्तावित नहीं हैं, उन ग्रामों की योजनाएं कब तक प्रस्तावित की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में कोई भी योजना स्वीकृति हेतु शेष नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
22. ( क्र. 1056 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला बैतूल में प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति के शेष हैं? विभाग का नाम, लंबित आवेदनकर्ता का नाम व पता दिनांक एवं लंबित रहने का कारण सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा? (घ) जिला बैतूल अन्तर्गत विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद/भरे पद/रिक्त पदों की स्थिति क्या है? जानकारी रोस्टरवार/पदवार उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 एवं निर्देश दिनांक 31.08.2016 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) कलेक्टर बैतूल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्न दिनांक तक विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 82 प्रकरण लंबित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।
ग्वालियर बस स्टेण्ड के लीजधारी दुकानदारों का विस्थापन
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
23. ( क्र. 1255 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ग्वालियर में शासकीय बस स्टेण्ड की बिक्री की जा रही है। बस स्टेण्ड पर संचालित दुकानदारों के विस्थापन की क्या नीति है? फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या बस स्टेण्ड परिसर में लीजधारक दुकान संचालक जिनकी लीज की समय अवधि कई वर्ष बकाया है तो उन्हें क्यों हटाया जावेगा? क्या उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है? (ग) ग्वालियर बस स्टेण्ड के दुकानदारों की पुनर्वास की क्या स्थिति है? क्या शासन लीजधारक दुकानदारों के रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की नीति बना रही है या उचित स्थान पर उन्हें स्थापित किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) संभागीय प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, सड़क परिवहन निगम, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्वालियर स्थित सड़क परिवहन निगम के मुख्य बस स्टेण्ड का संचालन वर्तमान में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। बस स्टेण्ड पर स्थित 1 केंटीन तथा 5 दुकानों एवं रीजेंसी स्क्वेयर की दुकानों का किराया सड़क परिवहन निगम द्वारा लिया जाता है। बस स्टेण्ड सहित दुकानों का विक्रय शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार दुकानों का रिक्त नहीं कराया जा रहा है। (ग) मुख्य बस स्टेण्ड के छोटे 5 दुकानदारों सहित केंटीन व रीजेंसी स्क्वेयर की 40 दुकानों की लीज को बरकरार रखते हुये किसी को भी विस्थापित नहीं किया जा रहा है।
आनंद उत्सव के संबंध में
[आनंद]
24. ( क्र. 1284 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया है तथा कितने क्लस्टर बनाये गए हैं? (ख) इन क्लस्टर को कितना-कितना धन, किस-किस मद से, कब-कब आनंद उत्सव के लिए दिया गया? 2020 से प्रश्न दिनांक तक अलग-अलग क्लस्टर में कितने-कितने लोगों ने भाग लिया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कुल कितना भुगतान किया गया है? विवरण दें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) चित्रकूट विधानसभा की सभी पंचायतों (96) को आनंद उत्सव मनाने हेतु शामिल किया गया तथा 32 क्लस्टर बनाये गये। (ख) राज्य आनंद संस्थान द्वारा कोई धन राशि आनंद उत्सव हेतु प्रदान नहीं की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आनंद उत्सव मनाये जाने हेतु प्रति क्लस्टर रूपये 15,000/- धन राशि आवंटित किये जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार। वर्ष 2020 में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ एवं 2021 में कोविड-19 के कारण आनंद उत्सव स्थगित रहा। वर्ष 2022 में आनंद उत्सव में क्लस्टरवार भाग लेने वाले लोगों की अनुमानित संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में संस्थान द्वारा व्यय की गई राशि निरंक है।
स्वरोजगार हेतु दिए जाने वाला ऋण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
25. ( क्र. 1285 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरंभ होने से प्रश्न दिनांक तक सतना जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन मिले? हितग्राहियों के नामवार चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) के कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? प्रश्न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राहियों को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? (ग) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं? यदि हाँ तो क्या लक्ष्य पूरा हुआ हैं? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सतना जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनांतर्गत योजना प्रारंभ होने के बाद स्वरोजगार स्थापित करने के लिये 50 हितग्राहियों के आवेदन मिले। हितग्राहियों के नामवार चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन की तारीख की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–क अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सतना जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 130 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्नांश का वर्तमान स्थिति में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।
इन्दौर जिला अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र
[महिला एवं बाल विकास]
26. ( क्र. 1379 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र किस-किस विधानसभा में संचालित हो रही हैं? कितना बजट वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा जिले को आवंटित किया गया है? उक्त बजट का व्यय कहाँ-कहाँ किया गया? विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी आंगनवाड़ी शासकीय भवनों, कितनी आंगनवाड़ी प्रायवेट किराये के भवनों में संचालित हो रही हैं? कितने आंगनवाड़ी केन्द्र पक्की इमारतों में संचालित हो रहे हैं? क्या केन्द्रों के आस-पास खेल मैदान आदि सुविधा पर्याप्त है? प्रायवेट/किराये के भवनों में संचालित हो रही आंगनवाड़ी केन्द्रों को कितनी राशि किराये के रूप में प्रतिमाह दी जा रही है? वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या कई आंगनवाड़ी केन्द्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे पर संचालित की जा रही हैं? यदि हाँ तो कहां-कहां पर संचालित की जा रही हैं? कब से संचालित की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) इन्दौर जिले अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं प्रश्नावधि काल में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' पर है। इन्दौर जिले में किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वामियों को भवन किराया शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 3000/- प्रतिमाह अधिकतम तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राशि रू. 750/- प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''03'' पर है। (ग) जी नहीं। आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन का दायित्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
NJPTS माईक्रों उद्वहन सिंचाई योजना
[नर्मदा घाटी विकास]
27. ( क्र. 1410 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि धार जिले में (NJPTS) माईक्रों उद्वहन सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ तो उक्त सिंचाई परियोजना की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र गंधवानी अंतर्गत विकासखण्ड बाग के किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें एवं लाभांवित ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है? यदि अपूर्ण है तो कब कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा? (ग) उक्त योजना में उपयोग की गई सामग्रियां टेण्डर में दी गई शर्तों अनुसार सामग्री किस फर्म से एवं किस-किस कंपनी की और कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है? विभाग के किस जिम्मेदार अधिकारी के समक्ष क्रय की गई है? उक्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण एवं सामग्री का भौतिक सत्यापन किस जिम्मेदार तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया? (घ) उक्त योजना का कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है एवं कितने प्रतिशत कार्य शेष है? किये गये कार्य में उपयोग में ली गई किन-किन सामग्री का कितना-कितना भुगतान किया गया एवं उक्त कार्य में किन-किन मशीनों का उपयोग किया गया है? सामग्रियों एवं मशीनरियों हेतु भुगतान किये गये बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बाग के ग्राम इस योजना के कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार निर्माण एजेंसी द्वारा सामग्री क्रय की गई है। सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण एवं सामग्री का भौतिक सत्यापन गुणवत्ता आश्वासन योजना (Quality Assurance Plan) के आधार पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उपयंत्रियों द्वारा किया गया है। (घ) लगभग 62 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लगभग 38 प्रतिशत कार्य शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। निर्माण कार्य में लगने वाली मशीनों का पृथक से कोई भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
स्थापित किये गये कोविड सेटरों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
28. ( क्र. 1412 ) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा में कितने कोविड सेन्टर स्थापित किये गये है एवं कहां-कहां पर कोविड सेन्टर स्थापित किये गये है? कोविड सेन्टरों में शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है तथा कोविड सेन्टरों में चिकित्सकों की क्या स्थिति है? (ख) गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कोरोना बीमारी से मरने वाले मृतकों के नाम व पूर्ण पते सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) गंधवानी विधानसभा में विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में वेक्सीन का लक्ष्य कितना है एवं प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को वेक्सीन लगाई गई है एवं कितनी लगाना शेष है? शेष व्यक्तियों को कब तक वेक्सीन लगा दी जावेगी? (घ) क्या यह सही है कि कोरोना बीमारी से मरने वाले मृतकों के परिजनों हेतु मुआवजा राशि के लिये प्रावधान है? यदि हाँ तो गंधवानी विधानसभा में किन-किन मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है एवं यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा में 2 कोविड सेन्टर स्थापित किये गये है। गंधवानी में आई.टी.आई. एवं बाग में पुराना किला बॉयज हॉस्टल में कोविड सेन्टर स्थापित किये गये है। कोविड सेन्टर में शासन द्वारा मरीजों के लिये आईसोलेशन, सेम्पलिंग, दवाइयां, मूलभूत सुविधाएं भोजन, चाय, नाश्ता, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कोविड सेन्टर में 01 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं ए.एन.एम. की व्यवस्था की गई है। (ख) गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कोरोना बिमारी से 23 मरीजों की मृत्यु हुई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/ सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष बचे हितग्राहियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किये जाने हेतु निरंतर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (घ) जी हाँ। कार्यालय कलेक्टर, जिला धार के पत्र क्रमांक/1967/विधानसभा/2022, धार, दिनांक 02.03.2022 के अनुसार, गंधवानी विधानसभा में 13 मृतकों के परिजनों को 50,000/- की मुआवजा राशि प्रदान की गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं विभाग के आदेश क्रमांक एफ/ IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। मुआवजा राशि वितरण सतत् प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्याप्त चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 1413 ) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड गंधवानी एवं बाग में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सेवाएं नहीं होने के कारण मरीजों को अन्यत्र रेफर करना पड़ता है? यदि हाँ तो गंधवानी एवं बाग में 30 बिस्तरीय सुविधा से 50 बिस्तरीय सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी तथा इस सुविधा हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि कार्यवाही नहीं की जायेगी तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी एवं बाग में भवनों की स्थिति जर्जर अवस्था में है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाग को नगर से दो कि.मी. दूर अन्य भवन में शिफ्ट किया गया हैं? (ग) यदि हाँ तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी एवं बाग में नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, धार जिले की गंधवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड गंधवानी एवं बाग में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाऐं क्षेत्र की जनता को उपलब्ध करवाई जा रही है। गंभीर मरीजों को ही उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी एवं बाग के उन्नयन हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी एवं बाग जिला धार में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 14/12/2021 की स्थाई वित्त समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु समिति द्वारा सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण गंधवानी में निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं की गई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाग जिला धार में नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य की समिति द्वारा निर्माण की अनुशंसा होने के उपरान्त प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-28/2021/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08.03.2022 को जारी किये जा चुके हैं।
पोषण आहार के टेंडर जारी कराना
[महिला एवं बाल विकास]
30. ( क्र. 1439 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, नगर पालिका निगम मुरैना के शहरी क्षेत्र में केन्द्रीय किचिन शेड योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में पोषण आहार प्रदाय करने हेतु निविदा/टेंडर जारी करने बावत् प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 307/2021 दिनांक 03.04.2021 प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास भोपाल को दिया गया? यदि हाँ तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा शहरी क्षेत्र मुरैना के लिए निविदा/टेंडर जारी की गयी और उसमें कितने टेंडर/निविदा प्राप्त हुई? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में शहरी क्षेत्र मुरैना में आंगनवाड़ी एवं स्कूलों पर पोषण आहार वितरण करने का किस समूह/संस्था द्वारा किस आधार पर किया जा रहा हैं? नाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्या यह भी सही है कि, 2014-15 से पोषण आहार वितरण का कार्य पुष्पक महिला सहायता एवं कामगारी महिला संघ को 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर दिया गया? यदि हाँ तो अगले वर्षों के लिए भी यह कार्य इसी समूह से क्यों कराया गया? प्रतिवर्ष निविदा/टेंडर जारी क्यों नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी देवें। प्रतिवर्ष निविदा/टेंडर जारी नहीं कराने का कौन दोषी रहा? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर संचालक को भेजकर कार्यवाही की जा रही है। मुरैना जिले के शहरी क्षेत्र मुरैना के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु ''एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट'' जारी कर आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्व-सहायता समूहों के आवेदन आमंत्रित किये गये, जिसमें कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र.15529/2021 (पुष्पक महिला स्व-सहायता एवं कामगारी महिला संघ मुरैना विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) में स्थगन आदेश दिनांक 18.08.2021 जारी होने से वर्तमान में प्राप्त निविदा का बॉक्स जिला स्तरीय समिति द्वारा नहीं खोला गया हैं। अतः नाम की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में शहरी क्षेत्र मुरैना के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार वितरण का कार्य पुष्पक महिला स्व-सहायता एवं कामगारी महिला संघ मुरैना द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के आधार पर किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ/4-5/14,दिनांक 24.02.2014 एवं निर्देश क्र.2103/ 2830/2018/50-2/ए.एन.,दिनांक 12.09.2018 में पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में निर्देश है कि ''जिन शहरों में मध्यान्ह भोजन योजना के समान एकीकृत रसोई के माध्यम से भी आंगनवाड़ी/ उप आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ताजा पका हुआ पूरक पोषण आहार प्रदाय करने का विकल्प यथावत लागू रहेगा।'' केन्द्रीकृत किचिन प्रणाली होने से नियमानुसार प्रक्रिया की गई है, इस कारण कोई दोषी नहीं है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
विमान के संबंध में जानकारी का प्रदाय
[विमानन]
31. ( क्र. 1461 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 7 मई 2021 को ग्वालियर में क्रेश हुये सुपर किंग विमान किस दिनांक को कितनी राशि में खरीदा गया था? खरीदने की प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज तथा विमान संबंधी समस्त दस्तावेज की प्रति देवें। (ख) उक्त विमान के क्रेश होने पर पायलट को दिये गये वसूली नोटिस तथा निलंबन के नोटिस की प्रति देवें तथा विमान का बीमा किस एजेंसी से किन शर्तों पर कितनी प्रीमियम दर पर किया गया था? (ग) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक किस-किस दिनांक को किस-किस दर से विमान किराये पर लिया गया तथा कितना-कितना भुगतान किया गया? (घ) वर्ष 2004-05 से 2021-22 तक कितने विमान, किस कीमत में, किस एजेंसी से खरीदे गये तथा इस अवधि में कुल मिलाकर विमान किराये मद में कितना भुगतान किया गया? (ड.) वर्ष 2004-05 से 2021-22 तक विमानों के रख-रखाव, फ्यूल तथा पायलेट एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर किये गये खर्च की वर्षवार जानकारी देवें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2020 में एक सुपरकिंग एयर 250 विमान मेसर्स टेक्सट्रान एविएशन प्रा.लि. यू.एस.ए. से राशि रूपये 63,20,15,987/- (समस्त कर एवं अन्य व्यय सहित) में खरीदा गया था। प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'एक' अनुसार है। (ख) निलंबन आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'दो' अनुसार है। बीमा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से बीमा नहीं हो पाया। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'तीन' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''क'' के अनुसार। कुल मिलाकर राशि रूपये 66,71,61,577/- . (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 'चार' अनुसार है।
संस्कृति विभाग द्वारा जिलों में किये गए आयोजन
[संस्कृति]
32. ( क्र. 1558 ) श्री अनिल जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में विगत पांच वर्षों में क्या-क्या आयोजन संपन्न कराये गये? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) संस्कृति विभाग के अधीन कितनी अकादमी है? सूची देवें। विभाग एवं उनके अधीन अकादमियों द्वारा निवाड़ी जिले अंतर्गत किये गये कार्यक्रमों में विगत पांच वर्षों में किस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) (1) माह दिसम्बर, वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2021 में गढ़कुण्डार महोत्सव, (2) जनवरी 2020 में श्री अमर सिंह राठौर की स्मृति में सांस्कृतिक संध्या पृथ्वीपुर, (3) 2016-17 में राष्ट्रीय रामलीला मेला, (4) वर्ष 2020-21 में ओरछा महोत्सव, (5) श्री रामराज्य कला दीर्घा-ओरछा, (6) ओरछा में दिनांक 09.02.2022 को भूषण स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। (ख) संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अधीन 9 अकादमियां कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत स्थापित अकादमियों द्वारा निवाड़ी जिले में विगत पांच वर्षों में किए गए कार्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आदिवासी समुदाय के लिए संचालित योजनाएं
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
33. ( क्र. 1614 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देश के सर्वांगीण विकास में आदिवासी समुदाय सबसे निचले पायदान पर हैं? आदिवासी समुदाय को विभाग की योजनाओं का लाभ त्वरित एवं आसानी से प्रदाय करने के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रति-सहित ब्यौरा दें। (ख) विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पलायन रोकने एवं आदिवासी समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या-क्या विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं? आदिवासी समुदाय के उत्साही उद्यमियों को क्या-क्या प्रोत्साहन और रियायतें दी जा रही हैं? (ग) वित्त-वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत किन-किन कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई? उक्त राशि कहां खर्च की गई? प्रति सहित ब्यौरा दें। (घ) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ से किस उम्र के कितने आदिवासी आवेदकों ने किन योग्यता के आधार पर विभाग में किन-किन कार्यक्रमों के अंतर्गत आवेदन किया? कितने आवेदन स्वीकार किए गए, कितने आवेदन किन कारणों से अस्वीकार किए गए? आवेदकों के नाम-पता सहित जिलेवार, वर्षवार, कार्यक्रमवार ब्यौरा दें। (ङ) 89 ट्राइबल ब्लाकों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम संचालित है, कोई विशेष कार्यक्रम विचारणीय है? आदिवासियों को पारंपरिक एवं ग्रामीण उद्योगों से जोड़ने के लिए क्या कार्यक्रम है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। आदिवासी समुदाय विशेष के लिये विभाग द्वारा पृथक से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है तथापि उद्योग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा सभी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना संचालित की जा रही है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाता है। (ख) आदिवासी समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिये पृथक से कोई विशेष योजना नहीं है। विभाग द्वारा सभी वर्ग के युवाओं के लिये संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ लेकर आदिवासी युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते है। विभाग की एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत यदि कोई आदिवासी उद्यमी उद्योग इकाई स्थापित करता है तो उसे सामान्य वर्ग को दी जा रही 40% तक अनुदान सहायता के अतिरिक्त अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत आदिवासी पुरूष द्वारा स्थापित इकाई है तो 8% तथा आदिवासी महिला द्वारा स्थापित इकाई है तो 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। (ग) सेमीनार अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ट्राइबल सब-प्लान में कोई राशि विभाग को प्राप्त नहीं होती। अत: जानकारी निरंक है। (घ) विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आवेदन आमंत्रित नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। (ङ) 89 ट्राइबल ब्लाकों के लिये कोई विशेष कार्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं है और न ही विचारणीय है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोविड महामारी के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
34. ( क्र. 1683 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के तहत चिकित्सा विभाग बैतूल में डॉक्टर, लैब टेक्निशियन, फॉर्मासिस्ट, स्टॉफ नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी की शासन द्वारा जिला स्तर से भर्ती की गई थी? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) अनुसार पदस्थ किये स्वास्थ्यकर्मी की नामवार, पदनामवार एवं पदस्थ स्थान, नियुक्ति दिनांक व देय वेतन सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकतानुसार इनके कार्य अवधि में बढ़ोत्तरी की जा रही है? यदि हाँ कितने स्वास्थ्यकर्मी की कार्य अवधि में बढ़ोत्तरी की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) से स्पष्ट होता है कि उक्त स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता विभाग में है, तो क्या शासन इन स्वास्थ्यकर्मी को संविदा नियुक्ति या नियमितीकरण के बारे विचार कर रहा है? यदि हाँ तो कब तक इनकी नियुक्ति कर दी जावेगी। यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जिला बैतूल में कुल 08 स्वास्थ्यकर्मी की कार्य अवधि में बढ़ोत्तरी की गई है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। कोविड-19 अंतर्गत जिले में स्वास्थ्यकर्मी पूर्णतः अस्थायी रखे गये थे। रखे जाते समय स्पष्ट अवगत कराया गया था कि यह पद पूर्णतः अस्थायी है एवं नियमितीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की मांग एवं दावे स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे।
विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य में भेदभाव
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
35. ( क्र. 1801 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु राशि रू. 15.15 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई हैं? (ख) यदि हाँ तो किन-किन विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई तथा किन विधायकों से नहीं मांगी गई? पृथक-पृथक सूची देवें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
36. ( क्र. 1803 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में किस-किस आई.टी. कंपनी को किस दर पर कितनी जमीन उपलब्ध कराई गई? पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें? (ख) उपरोक्त अवधि में संबंधित आई.टी. कंपनियों द्वारा प्रदेश के कितने मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? ब्यौरा देवें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में मध्य प्रदेश आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत भोपाल में 79, इंदौर में 30, जबलपुर में 99, कुल 208 कंपनियों को आवंटित भूखण्ड एवं भूमि की दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।
गैरतगंज एवं बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
37. ( क्र. 1831 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में सेमरी जलाशय से गैरतगंज, बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से किन-किन ग्रामों में कितने घरों में नल के माध्यम से जल दिया जा रहा है? (ख) गैरतगंज, बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित किन-किन ग्रामों में नल के माध्यम से जल नहीं दिया जा रहा है तथा क्यों? कब तक कार्य पूर्ण होगा? (ग) गैरतगंज, बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में ठेकेदार द्वारा खोदी गई सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही हैं? कब तक सड़क की मरम्मत करवायी जायेगी? (घ) क्या यह सत्य है कि गैरतगंज, बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में अनुबंध अनुसार समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा किसी भी घर में नल से जल नहीं दिया जा रहा है? नहीं तो क्यों? अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वार कितने वर्षों तक योजना का संचालन एवं संधारण किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) वर्तमान में योजना निर्माणाधीन है। जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है। योजना का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूर्ण होना लक्षित है। (ग) सड़कों में ट्रेंच खोदकर किये जा रहे पाइपलाइन कार्य में पाइप बिछाने के उपरांत ट्रेंच को "बैक फिलिंग" करके मार्ग को आवागमन योग्य बनाया जाता है, पाइपलाइन की टेस्टिंग व कमीशनिंग उपरांत सड़क की मरम्मत कर यथावत किया जाता है, प्रश्नाधीन योजना में पाइपलाइन कमिशनिंग के उपरांत सड़क मरम्मत की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं, अनुबंध में समयावधि दी गई है। योजना निर्माणाधीन है। 10 वर्ष तक।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण
[सामान्य प्रशासन]
38. ( क्र. 1832 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा प्रमाण पत्र जारी करने का किसको अधिकार हैं? (ग) रायसेन जिले में फरवरी 2022 तक की अवधि में कितने व्यक्तियों के प्रमाण पत्र जारी किये गये तहसीलवार संख्या बतायें। (घ) रायसेन जिले में फरवरी 2022 की स्थिति में किन-किन व्यक्तियों के प्रमाण पत्र के आवेदन किस-किस कार्यालय में कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा उनका कब तक निराकरण होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई, 2019, 18 जुलाई, 2019 एवं 22 नवम्बर, 2019 तथा 29 जून, 2021 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
39. ( क्र. 1862 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कितने पद स्वीकृत किये गए हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने पद भरे व कितने रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया कब की जाएगी? (ग) क्या रिक्त पदों पर अन्य प्रदेशों/पूर्व की तरह बी.ए.एम.एस. की योग्यता धारित उम्मीदवार को पात्र किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 10189 पद स्वीकृत किये गए हैं। स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 5683 भरें हैं, 3540 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना किया जाना हैं तथा 966 पद रिक्त हैं। (ख) 966 रिक्त पदों पर भरने हेतु दिनांक 25/02/2022 को विज्ञापन जारी किया गया है। जिसके माध्यम से सीधी भर्ती/6 माह प्रशिक्षण उपरांत पदस्थापना की जायेगी। (ग) रिक्त पदों हेतु जारी विज्ञापन में पूर्व की तरह बी.ए.एम.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग तथा जी.एन.एम. योग्यताधारी मध्य प्रदेश मूल निवासी उम्मीदवार को पात्रता दी गई है।
सस्ती दवाइयों की दुकानों हेतु निविदा शर्तों का उल्लंघन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 1863 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रेडक्रॉस सोसायटी इंदौर द्वारा सस्ती दवाइयों के सम्बन्ध में वर्ष 2015 को निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ तो किस फर्म/कम्पनी का निविदा प्रक्रिया में चयन किया गया? (ख) निविदा कितने वर्षों के लिए की गई एवं इंदौर जिला में किन-किन स्थानों पर कितनी दुकानें खोली गई? (ग) क्या इंदौर में संचालित दुकानों पर निविदा प्राप्त फर्म/कम्पनी द्वारा फ्रेंचाइजी के रूप में अन्य लोगों से मोटी रकम लेकर दुकानें दी गई? यदि हाँ तो क्या टेंडर/ निविदा की शर्तों में फ्रेंचाइजी देने का प्रावधान था? (घ) यदि नहीं, तो क्या यह टेंडर शर्तों का उल्लंघन व शासन के साथ धोखाधड़ी है? (ड.) यदि हाँ तो शासन इस मामले में कब तक एफ.आई.आर. कर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पैसा दिलाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। शौर्यादित्य एडवरटाईजिंग कंपनी इंदौर का चयन किया गया। (ख) 05 वर्ष। इंदौर जिले हेतु 25 दुकानें खोले जाने की स्वीकृति दी गई। संबंधित फर्म द्वारा 19 स्थानों पर दुकाने खोली गई जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ/जी नहीं। (घ) जी, हाँ। (ड.) फर्म/कंपनी के द्वारा की गई धोखाधड़ी के विरूद्ध पीडि़त व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की जा कर एफ.आई.आर. थाना जबलपुर/खातेगांच/महू/उज्जैन/धार/इंदौर पर दर्ज कराई गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त पुजारियों को मानदेय भुगतान
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
41. ( क्र. 1891 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन के आदेश क्रमांक फ 7-13/2018 छ दिनांक 04/10/2018 शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों का रुपए 3000 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाना था लेकिन क्या पिछले 1 वर्ष से तहसील ईसागढ़ एवं चन्देरी जिला अशोकनगर के पुजारियों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है एवं 2 वर्ष से पुरानी राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है? भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (ख) शासन आधारित मंदिरों के पुजारियों के बच्चों को प्राईवेट स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा एवं उनके परिवार को बीमा संबंधी सूचनाएं कब तक प्राप्त होंगी एवं इनका आदेश कब तक कर दिया जाएगा? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में शासन आधारित मंदिरों के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नहीं मिला है, इनको यह लाभ कब तक प्रदान कर दिया जाएगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। तहसील ईशागढ़ व चंदेरी जिला अशोकनगर के जिन पुजारियों को 3000/- रू. प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है, उनको माह फरवरी 2022 तक का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ख) वर्तमान में विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है। (ग) वर्ष 2019 कोविड-19 के कारण तीर्थ दर्शन योजना स्थगित की गई। प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभाग द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
42. ( क्र. 1931 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग जिला मुरैना द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं युवा लघु उद्योग के तहत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? वर्षवार, हितग्राहीवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात् ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्हें प्रश्न दिनांक तक ब्याज अनुदान नहीं दिया गया? सूची उपलब्ध करावें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत मुरैना जिले में योजनावार, वर्षवार एवं हितग्राही संख्यावार स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
योजना का नाम |
वित्तीय वर्ष |
लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या |
1 |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
2018-19 |
480 |
2019-20 |
345 |
||
2 |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
2018-19 |
14 |
2019-20 |
21 |
नोट:- 1- उपरोक्त योजनाओं का संचालन 2019-20 तक ही किया गया था। अत: आगामी वर्षों की जानकारी निरंक है। 2- युवा लघु उद्योग नामक कोई भी योजना प्रश्नांकित अवधि में संचालित नहीं थी वरन् मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित थी जिसकी जानकारी उपरोक्तानुसार है। (ख) हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें बैंक शाखाएं, नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है, जिसके अभिलेख संबंधित बैंकों द्वारा संधारित किये जाते है, जिला कार्यालय द्वारा नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टेण्डरों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 1933 ) श्री
अजब सिंह
कुशवाह : क्या लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) जिला
अस्पताल
मुरैना वर्ष 2016 से
प्रश्न
दिनांक तक
कब-कब सफाई
एवं सुरक्षा कर्मियों
के लिए टेण्डर
बुलाये गये थे? क्या
टेण्डर स्वीकृत
एजेंसियों
द्वारा शासन
के नियम के
तहत निर्धारित
संख्या में
सफाई एवं
सुरक्षा
कर्मियों को
लगाया था? यदि
हाँ तो सूची
नामवार उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) के अनुसार
क्या शासन
नियमानुसार
सफाई एवं
सुरक्षा
कर्मियों पर
गुणवत्ता की
निगरानी हेतु
कमेटी गठित की
जाती है। यदि
हाँ तो गुणवत्ता
की निगरानी
समिति द्वारा
शासन के
नियमानुसार
की जा रही है
या नहीं? यदि हाँ तो
जबाव प्रस्तुत
करें।
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क) जिला
अस्पताल
मुरैना में
वर्ष 2016 से प्रश्न
दिनांक तक
सफाई
व्यवस्था के
लिए अप्रैल 2016 और
सितम्बर 2021 तथा
सुरक्षा के
लिए अप्रैल 2016 और
जनवरी 2018 में
टेण्डर बुलाए
गए थे। जी
हाँ।
सफाईकर्मी की जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र ''अ'' एवं सुरक्षाकर्मी
की जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जिला
चिकित्सालय
मुरैना में
साफ-सफाई एवं
सुरक्षाकर्मियों
की गुणवत्ता
की निगरानी
हेतु
कायाकल्प
अभियान
अंतर्गत
कमेटी का गठन
किया गया है।
उक्त कमेटी
द्वारा शासन
निर्देशानुसार
जिला
चिकित्सालय मुरैना
में साफ-सफाई
एवं सुरक्षा
कार्यों की गुणवत्ता
की निगरानी की
जाती है।
कमेटी के गठन की जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
औद्योगिक इकाई में क्षेत्रीय कर्मचारी के अनुपात
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
44. ( क्र. 1935 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुमावली में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाई स्थापित हैं? नाम व पते सहित सूची उपलब्ध करावें। वर्तमान में कौन-कौन सी नवीन इकाई स्वीकृत है और कहां-कहां लगायी जा रही हैं? शासन द्वारा इन्हें क्या-क्या मदद उपलब्ध करायी गई है? (ख) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत मुरैना जिले में कौन-कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं? इन योजनाओं के तहत सरकार द्वारा क्या-क्या मदद दी जाती है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विधान सभा क्षेत्र सुमावली में स्थापित औद्योगिक इकाई की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। विभाग द्वारा इकाइयों को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है अपितु स्थापना पश्चात पात्रतानुसार सहायता (मदद) उपलब्ध कराई जाती है। स्थापना उपरांत शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार विधानसभा क्षेत्र सुमावली में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत कोई भी औद्योगिक क्षेत्र एवं वृहद इकाई स्थापित नहीं है। (ख) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार मुरैना जिले में औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर, जडेरूआ, बानमौर एवं पिपरसेवा संचालित है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई द्वारा भूमि आवंटन कराने पर रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है। मुरैना जिले में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने एवं निवेश परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) लागू की गई है।
गुणवत्ता विहीन कार्य एवं समय से पूरा न कराया जाना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
45. ( क्र. 1955 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने बाबत् शासन द्वारा जल जीवन मिशन के तहत कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस संबंध में कार्यों की भौतिक स्थिति बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित योजनाओं का कार्य किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी लागत से किस-किस संविदाकारों द्वारा कराया जा रहा है? कार्यों की प्रगति क्या है? इनके पूर्ण होने की अवधि अनुबंध की शर्तों अनुसार क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं को प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन संविदाकरों द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं उन पर उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई, का विवरण देते हुये बतावें कि उपयोग की जा रही सामग्री शासन के निर्देशानुसार क्रय नियमों का पालन कर क्रय की गई तो कहां-कहां से कब-कब? (घ) प्रश्नांश (क) के कार्यों को प्रश्नांश (ख) के संविदाकारों द्वारा गुणवत्ता रहित अनुबंध की शर्तों से हटकर कराये जा रहे है, जिनका निरीक्षण व सत्यापन सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है एवं गुणवत्ता की जांच न कराने व अनियमित भुगतान कर संविदाकारों को लाभान्वित करने का कार्य करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) कार्यों में लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण, कार्य का पर्यवेक्षण करने वाले मैदानी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सामग्री का क्रय विभाग द्वारा नहीं किया जाता अपितु ठेकेदार द्वारा विभाग में सूचीबद्ध ( इंपैनल्ड) किये गये निर्माताओं/मेक की सामग्री का क्रय किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्य का निरीक्षण व सत्यापन नियमित रूप से सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है, गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाती है, कोई अनियमित भुगतान नहीं किया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हैप्पिनेस इंडेक्स के अनुबंध, पैमाने और व्यय की गयी राशि
[आनंद]
46. ( क्र. 1968 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश का हैप्पिनेस इंडेक्स निकालने के लिए कोई अनुबंध किया है? यदि हाँ, तो किस एजेंसी/संस्था/आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध किया गया है? (ख) अनुबंध कब किया गया है? किन सेवा शर्तों पर किया गया है? किसके माध्यम से किया गया है? अनुबंध की फोटोकापी उपलब्ध कराएं। (ग) इस प्रयोजन के कार्य के लिए कितना धन अग्रिम दिया गया है? कितना धन बाद में भुगतान किया जाना है? भुगतान किसके द्वारा किया जाना है? किन मापदण्डों को परखने के बाद भुगतान कितनी किश्तों में किया जाना है? इस संबंध में वित्तीय अभिलेखों के प्रमाण के साथ जानकारी देवें। (घ) हैप्पिनेस इंडेक्स मापने के लिए कौन से पैमाने तय किए हैं? तय किए गए मापदंड की प्रति देवें। (ड.) विदेश भ्रमण के लिए कितने वर्षों से आनंदम विभाग द्वारा किस विभाग के प्रतिभागियों को भ्रमण के लिए विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है? प्रत्येक प्रतिभागी पर कितना खर्च किया गया है? नाम, पते, वर्ष, पद विभाग, खर्च राशि सहित विवरण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्य आनंद संस्थान ने हैप्पीनेस इण्डेक्स तैयार करने के लिए किसी संस्था से कोई अनुबंध नहीं किया है, बल्कि इस कार्य हेतु आई.आई.टी. खडगपुर से एक एम.ओ.यू. किया गया है। (ख) एम.ओ.यू. 17 अप्रैल 2017 को किया गया। एम.ओ.यू. का मसौदा एवं अन्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) हैप्पीनेस इण्डेक्स हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का अग्रिम भुगतान दिया गया है। हैप्पीनेस इण्डेक्स रिपोर्ट तैयार करने तक कुल राशि 63.60 लाख का भुगतान राज्य आनंद संस्थान द्वारा किया जाना है। शेष राशि 43.60 लाख का भुगतान किश्त के स्थान पर कार्य की प्रगति अनुसार किया जाना है। एम.ओ.यू. के भुगतान प्रस्ताव के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। भुगतान संबंधी प्रमाण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) हैप्पीनेस इण्डेक्स मापने के लिए डोमेन का निर्धारण किया जाकर प्रश्नावली तैयार की गई है प्रश्नावली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार। (ड.) विभाग गठन वर्ष 2016 से अभी तक विदेश भ्रमण पर गये प्रतिभागियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''य'' अनुसार।
स्वीकृत, रिक्त एवं समाप्त पदों की जानकारी
[वित्त]
47. ( क्र. 1983 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद बजट अनुसार स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों को विभागवार बताया जाए? (ख) विगत 15 वर्षों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद विभिन्न विभागों में समाप्त किये गये हैं और यदि समाप्त नहीं किये गये हैं तो कितने पद किस श्रेणी के रिक्त हैं? उन पदों में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, एस.सी./एस.टी. के कितने पद हैं, उन पदों को कब तक भरा जावेगा? (ग) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को कब तक भरा जावेगा? (घ) म.प्र. मंत्रालय एवं सचिवालय में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं एवं उनकी पात्रता कितने वर्ष तक है? पात्रता पूर्ण करने के बाद भी मूल विभाग में क्यों नहीं भेजा गया?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भोपाल संभाग के जिले फास्टर केयर एवं स्पान्सर शिप योजना
[महिला एवं बाल विकास]
48. ( क्र. 2025 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 महामारी के कारण भोपाल संभाग में प्रश्न दिनांक तक कितने बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के) अनाथ हुये? जिलेवार संख्या बताई जाये? (ख) राज्य शासन द्वारा प्रश्नांश (क) के अधीन जिलों को फास्टर केयर एवं स्पान्सर शिप योजनार्न्तगत कितने बच्चों को लाभ देने हेतु आवंटन उपलब्ध कराया गया है। जिलेवार लाभार्थियों की संख्या एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजना में बच्चों को लाभ देने कि संख्या में वृद्धि हेतु माननीय जन प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कोविड-19 महामारी के कारण भोपाल संभाग में प्रश्न दिनांक तक 34 बच्चे अनाथ हुए हैं जिलेवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत फास्टर केयर एवं स्पान्सरशिप योजना के तहत् 2000 प्रति बच्चा/प्रति माह से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति जिला रुपये 10 लाख राशि का प्रावधान किया गया हैं। जिसमें अनुमानित 41 बच्चों को योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा भोपाल संभाग के अधीन जिलों को फास्टर केयर एवं स्पान्सरशिप योजनांतर्गत बच्चों को लाभ देने हेतु तृतीय त्रैमास तक प्रति जिला 7.50 लाख की राशि उपलब्ध करवायी गई है। जिलेवार लाभार्थियों की संख्या एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर हैं। (ग) जी हाँ। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत फास्टर केयर एवं स्पान्सरशिप योजना के तहत् अधिक बच्चों को लाभान्वित किये जाने हेतु भारत सरकार मंत्रालय महिला एवं बाल विकास से फास्टर केयर एवं स्पान्सरशिप योजना में प्रावधानित बजट से अतरिक्त बजट आवंटन उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर हैं।
भोपाल संभाग की आंगनवाडि़यों में विद्युत आपूर्ति
[महिला एवं बाल विकास]
49. ( क्र. 2026 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के अधीन जिलों में कितने आंगनवाडि़यां कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या बताई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आंगनवाडि़यों में कितने शासकीय भवन एवं कितनी किराये के भवन में संचालित हैं? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी बताई जावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आंगनवाडि़यों के सुचारू संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति सेटअप की व्यवस्था हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में जिलेवार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भोपाल संभाग के अधीन 05 जिलों में कुल 8402 आंगनवाड़ी एवं 1507 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र इस प्रकार कुल 9972 आंगनवाडि़यां कार्यरत है। जिलेवार आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 9972 आंगनवाडि़यों में से 3565 विभागीय भवनों में, 2692 अन्य शासकीय भवनों में, 3406 केन्द्र किराये के भवनों में एवं 309 आंगनवाडि़यां अन्य स्थानों पर संचालित हैं। जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जल जीवन मिशन योजना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
50. ( क्र. 2037 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में जल जीवन मिशन योजना 2019-20 से 31 दिसम्बर, 2021 तक में टंकी निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली निर्माण सामग्री किस-किस कंपनी की किस-किस दर पर क्रय की गई हैं? कंपनियों के नाम एवं क्रय की गई दर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त योजनाओं में किस कंपनी/प्लांट की सीमेंट उपयोग किये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या गंधवानी विकासखण्ड में खेड़ीबुजूर्ग, सेंदला, सिरोंज, खोड़ बखतला, धनतलाव एवं झरण में उक्त योजना से पानी की सप्लाई चालू हो गयी है? यदि हाँ तो नियमानुसार उक्त ग्रामों के सभी मजरों में घर-घर नल कनेक्शन कर, ठीये बनाकर नलों में टोटियां लगा दी गई है या नहीं? यदि हाँ तो उक्त ग्रामों में कई घरों में प्रश्न दिनांक तक न तो ठीये बनाये गये हैं एवं ना ही टोटियाँ लगाई गई तथा जहां पर ठीये बनाये गये हैं वह भी अभी से टूट कर जमीन पर गिर रहे हैं एवं टोटियां भी घटिया किस्म की लगाई जा रही हैं? (ग) क्या कई ग्रामों में मुख्य पाईप लाईन डालने हेतु सी.सी. रोड कर पुन: सीमेंट, कांक्रीट से मरम्मत किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो ग्राम खेड़ीबुजूर्ग नयापुरा में, वासली के बयड़ीपुरा में सी.सी. रोड उखाड़कर पाईप लाईन डालकर सीमेंट कांक्रीट न करते हुवे मुख्य पाईप लाईन को मिट्टी डालकर क्यों बंद किया गया है? ग्राम जामली में सी.सी. रोड खोदने के बाद मुख्य पाईप लाईन बंद करने हेतु सी.सी. रोड की मरम्मत के लिये रेती के स्थान पर चुरी का उपयोग किया गया? यदि हाँ तो क्यों एवं उक्त ठेकेदारों एवं अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी? यदि की जायेगी तो कब तक एवं नहीं तो क्यों? (घ) क्या उक्त योजनाओं में पानी के स्त्रोत हेतु बोरींग एवं कुआं खोदने का प्रावधान है? यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी बोरींग एवं कितनी लागत राशि के कुएं स्वीकृत किये गये हैं तथा किन-किन ग्रामों में प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने फीट/मीटर गहराई में बोरींग एवं कुएं खोद दिये गये है? कितनी बोरींग सफल हुई एवं कितनी बोरींग असफल हुई? असफल बोरींग के स्थान पर दूसरी बोरींग का खनन किया गया? संपूर्ण विवरण देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) निविदा अनुबंध अंतर्गत संपादित शर्तों के अधीन संबंधित ठेकेदार/फर्म के द्वारा विभाग में सूचीबद्ध निर्माता/फर्मों से सामग्री क्रय कर लगाई जाती है। विभाग द्वारा सामग्री क्रय नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी, हाँ। हर घर जल ग्राम है, जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। थर्ड पार्टी एजेंसी के निरीक्षण के पश्चात भी गुणवत्तायुक्त कार्य एवं सामग्री स्वीकार की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी, हाँ। ग्राम खेड़ीबुजुर्ग (नयापुरा) वासली (बयड़ीपुरा) की योजनाओं के टेस्टिंग कार्य प्रगति पर हैं, टेस्टिंग कार्य पूर्ण होने के उपरांत सी.सी. रोड की मरम्मत का कार्य किया जावेगा। ग्राम जामली में सी.सी. रोड मरम्मत कार्य में चूरी का उपयोग से ठेकेदार को रोका गया है तथा रोड की मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी, हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
51. ( क्र. 2104 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन स्वीकृत किये गये हैं? उनमें से कितने भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने अपूर्ण है तथा कितने भवनों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? वर्षवार, ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा एवं जिन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है उनका कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? कार्य अपूर्ण रखने वाले एवं कार्य प्रारंभ न करने वाले निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) 01
अप्रैल 2018 से प्रश्न
दिनांक तक
सारंगपुर
विधानसभा
क्षेत्र अन्तर्गत
03
आंगनवाड़ी
भवन स्वीकृत
किये गये है।
निर्माण हेतु
स्वीकृत
भवनों में से 01 भवन का
निर्माण पूर्ण
हो गया है। 02
आंगनवाड़ी
भवनों के
निर्माण की
कार्यवाही प्रचलन
में है। स्वीकृत
भवनों की
वर्षवार जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) प्रश्नांश
''क'' के
परिप्रेक्ष्य
में वित्तीय
वर्ष 2021-22
में स्वीकृत
एवं अप्रारंभ 02
आंगनवाड़ी
भवनों के
निर्माण की
कार्यवाही
प्रचलन में
है। जिला स्तर
से स्वीकृत 02
आंगनवाड़ी
भवनों की
प्रशासकीय
एवं तकनीकी स्वीकृति
के आधार पर
मनरेगा
अभिसरण से
आंगनवाड़ी
भवनों का
निर्माण
कार्य कराया
जाता है। अत: भवन
निर्माण
कार्य पूर्ण
होने की
समय-सीमा दिया
जाना संभव
नहीं है। शेष
प्रश्न ही
उपस्थित
नहीं होता।
परिशिष्ट
- "उनतीस"
सांझा चूल्हा योजना
[महिला एवं बाल विकास]
52. ( क्र. 2106 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में सांझा चूल्हा योजना के तहत प्रश्न दिनांक तक कितने महिला स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है? विधानसभावार, परियोजनावार, सेक्टरवार जानकारी देवें? (ख) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र की किस-किस ग्राम पंचायत में प्रश्नांश (क) में दर्शित समयावधि में कौन-कौन से महिला स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं क्रियाशील महिला स्व-सहायता समूहों को किस दिनांक तक भुगतान किया जा चुका है एवं किस दिनांक से भुगतान किया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार, क्रियाशील महिला स्व-सहायता का शेष भुगतान योग्य राशि से अवगत करावें एवं उनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले में सांझा चूल्हा योजनान्तर्गत 1404 महिला स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''क-1'' ''क-2'' ''क-3'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ख-1'' पर है। क्रियाशील महिला स्व-सहायता समूहों को माह दिसम्बर 2021 तक का भुगतान किया जा चुका है एवं माह जनवरी 2022 का भुगतान किया जाना शेष है। क्रियाशील महिला स्व-सहायता समूह की शेष भुगतान योग्य राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ख-2'' पर है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
53. ( क्र. 2110 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में 1 जनवरी 2015 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय एवं जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही जांच का विवरण देवें? जांच में दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरण का विवरण, प्रतिवेदन, अंतिम निराकरण आदेश की प्रतियां देवें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित विभाग के ठेकेदारों द्वारा उक्त अवधि में अनियमितता आदि करने पर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण कारण सहित देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक जिन ठेकेदारों पर विभाग ने अर्थ दंड लगाया गया है या ब्लेक लिस्टेड किया गया है या अन्य दंड से दंडित किया है उन आदेशों की प्रतियां सहित प्रकरणों का विवरण देवें? (घ) क्या यह सही है कि मंदसौर जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा स्वयं के परिवारजनों को काम दिलाकर, निविदा में अनियमितता कर, परिवार के सदस्यों को ठेका दिलाकर नलकूप दुरस्तीकरण के 5 के बजाय 50 फर्जी दुरस्तीकरण के बिल स्वयं कर्मचारियों द्वारा ही मिलीभगत से पास किए जा रहे है तथा सामान खरीदी में भी इसी तरह अनियमितता की जा रही हैं। ऐसी कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? उन पर उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा कार्य में अनियमितता के संबंध में जानकारी निरंक है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश "ख" के संदर्भ में विवरण निरंक है तथापि ठेकेदारों को कार्य में विलंब के लिये ब्लैकलिस्ट किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं, इस प्रकार की वर्तमान में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामग्री तथा मशीनरी क्रय पर व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 2146 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से मुरैना-भिण्ड जिले में स्वास्थ्य विभाग को किस-किस योजना एवं विस्तार सामग्री क्रय हेतु कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुसार किस-किस स्वीकृत/आहरण आदेश के तहत किस-किस कार्य पर क्रय समग्री कितनी-कितनी राशि किस-किस एजेन्सी द्वारा व्यय कर किस-किस फर्म को किस-किस दिनांक को राशि भुगतान की गई? उक्त सामग्री किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग/अनुपयोग की गई? जिलेवार, वर्षवार, माहवार, योजनावार, आवंटन आदेश, स्वीकृत/आहरण आदेश, एजेन्सी, वस्तु/ व्यक्ति का नाम एवं मात्रा तथा फर्म से प्राप्त देयकों की जानकारी दें। (ख) उक्त जिलों में विभाग द्वारा किस-किस कार्य के लिये कौन-कौन सी मशीन कितनी-कितनी राशि में कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस आदेश के तहत किस-किस फर्म से क्रय की गई? वर्तमान में किस-किस स्थान पर कौन-कौन सी मशीनें नई/पुरानी उपयोग/अनुपयोगी हैं और किस-किस स्थान पर किस-किस मशीन का उक्त अवधि में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि का मरम्मत कार्य कराया गया तथा किस-किस फर्म द्वारा कितनी-कितनी राशि में क्या-क्या कार्य कराकर किस-किस दिनांक को राशि भुगतान की गई? जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुरैना जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर एवं भिण्ड जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) मुरैना जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में एवं भिण्ड जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
सरकार की शराब नीति
[वाणिज्यिक कर]
55. ( क्र. 2288 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान शराब नीति में 50 हज़ार रुपए जमा कर होमबार लाइसेन्स प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस लाइसेन्स की आड़ में अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या घरेलू हिंसा नहीं बढ़ेगी? यदि हाँ, तो समाधान के साथ नई शराब नीति की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : जी हाँ। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21 जनवरी 2022 में प्रकाशित आबकारी नीति वर्ष 2022-23 की कंडिका 43 में प्रावधानित है कि वर्ष 2022-23 से प्रदेश में होमबार लायसेंस व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उक्त लायसेंस हेतु रूपये 50,000/- वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी। यह कहना सही नहीं है कि इस लायसेंस की आड़ में अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा एवं घरेलू हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि उक्त लायसेंस की पात्रता उन्हीं व्यक्तियों को होगी, जिनके आयकर विवरण अनुसार गतवर्ष उनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम 1 करोड़ रूपये रही हो। उक्त लायसेंस की विस्तृत शर्तें एवं निर्बन्धन पृथक से जारी किये जायेंगे। आबकारी नीति दिनांक 21 जनवरी 2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]
56. ( क्र. 2337 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में कुल कितने पद रिक्त हैं एवं कितने पद भरे हुए हैं? संवर्गवार रिक्त एवं भरे हुए पदों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों को भरने की शासन की कोई योजनाएं हैं? यदि हाँ तो कब तक रिक्त पद भरे जाएंगे? यदि किसी विभाग में 50 प्रतिशत से कम कर्मचारी रहने पर किसी अन्य संबंधित विभाग में संविलियन करने की कोई योजनाएं हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों को न भरने की स्थिति में वरिष्ठ पदों पर मनमानी तरीके से प्रभारी अधिकारी बनाकर रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा हैं? यदि हाँ तो क्यों? इसके लिए कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति एवं सीधी भर्ती क्यों नहीं की जा रही? कब तक पदोन्नति की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/08/2016 को यथास्थिति के आदेश पारित किये जाने से पदोन्नति बाधित है। अंतिम निर्णय होने पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं
[महिला एवं बाल विकास]
57. ( क्र. 2348 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/सहायिका आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हैं? उनके संचालन/क्रियान्वयन हेतु कोई मार्गदर्शिका हैं यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें? (ख) विधानसभा क्षेत्र क्र.03 सबलगढ़, जिला मुरैना में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/उप केन्द्र पर उपरोक्त प्रश्नांश (क) के अनुसार सभी सुविधाएं प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कितनी सुविधाएं न होकर उनकी व्यवस्था हेतु क्या-क्या कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं? पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार, वृद्धि निगरानी, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा तथा शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जी नहीं। समय-समय पर आवश्यकतानुसार दिशा- निर्देश प्रसारित किये जाते है। (ख) जी हाँ। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय धनराशि के गबन संबंधी शिकायत पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
58. ( क्र. 2369 ) श्री
संजय यादव : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
संपादक स्वतंत्र
प्रवक्ता
द्वारा स्पीड
पोस्ट
क्रमांक E1390222409IN दिनांक
07.02.2022 एवं
स्पीड पोस्ट
क्रमांक E1390222528IN दिनांक
07.02.2022, द्वारा
क्रमश: पुलिस
महानिदेशक
आर्थिक अपराध
अन्वेषण ब्यूरो
एवं पुलिस
अधीक्षक जिला
सीहोर को
सीहोर जिले
में पदस्थ
फार्मासिस्ट
द्वारा
शासकीय
धनराशि के गबन
सम्बंधित
जानकारी देकर
कार्यवाही का
आग्रह किया है? (ख) उपरोक्त
अनुसार स्पीड
पोस्ट के माध्यम
से संबंधितों
को शिकायती
पत्र कब-कब
प्राप्त हुआ
एवं उक्त
शिकायती पत्र
पर संबंधितों
द्वारा कब-कब
क्या क्या
कार्यवाही की
गई? यदि
नहीं,
तो
क्यों?
मुख्यमंत्री
( श्री शिवराज
सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, आर्थिक
अपराध
प्रकोष्ठ
भोपाल में
दिनांक 07.02.2022 को शिकायत
आवेदन पत्र
प्राप्त हुआ
है। जिसे सत्यापन
में लिया गया
है। (ख) आर्थिक
अपराध
प्रकोष्ठ
भोपाल में आवक
क्रमांक 429/22
दिनांक 14.02.22 को प्राप्त
हुआ है। जिस
पर शिकायत
जाँच क्रमांक 88/2022
दिनांक 24.02.2022 को
पंजीबद्ध कर
सत्यापन में
लिया गया है।
सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों का प्रोटोकॉल
[सामान्य प्रशासन]
59. ( क्र. 2370 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सदस्य के प्रोटोकॉल के शासन/जिला प्रशासन के लिये क्या-क्या नियम/कानून हैं? जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं, उनकी प्रति दी जावे। (ख) विधानसभा के पूर्व सदस्य के प्रोटोकॉल के शासन/जिला प्रशासन के लिये क्या-क्या नियम/अधिकार हैं? जो नियम वर्तमान में प्रचलित है? उनकी प्रति दी जावे। विकास कार्यों के भूमि पूजन/लोकार्पण एवं शासकीय योजनाओं के लिये क्या-क्या नियम/अधिकार प्राप्त हैं? जो नियम एवं अधिकार वर्तमान में प्रचलित हैं, उनकी प्रति दी जावे। (ग) वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों/जिला पंचायत सदस्यों के क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं, प्रोटोकॉल के क्या नियम हैं? लिखित में जानकारी दी जावे। क्या विधानसभा सदस्य/पूर्व सदस्य विधानसभा/जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्षों/जिला पंचायत सदस्यों के लिये बनाये गये नियम/अधिकारों का किसी भी प्रकार का हनन होता है, तो क्या इस पर माननीय न्यायालय में शरण ली जा सकती है? (घ) क्या ऐसा कोई नियम है जिसमें पूर्व विधानसभा सदस्य को उनके क्षेत्र में वर्तमान में किये जा रहे लोकार्पण अथवा भूमि पूजन हेतु आमंत्रित करने हेतु बाध्य करता है एवं उनको आमंत्रित न करके उनके अधिकारों का हनन सिद्ध करता है? यदि हाँ तो नियम की प्रति देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गायकी समाज का जाति प्रमाण पत्र
[सामान्य प्रशासन]
60. ( क्र. 2375 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले की गायकी समाज को अनुसूचित जनजातीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 509/1040/2020/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 11.12.2020, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल के पृ.क्र./शिका.क्र.बी.04/ भोपाल/2020/843, भोपाल दिनांक 17.02.2021 एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 355/706/2021/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से कलेक्टर बैतूल को निर्देश जारी किये गये है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए यह अवगत करावें कि गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति समाज के प्रमाण पत्र कब से मिलना प्रारंभ हो जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।
आंगनवाड़ी केन्द्र निजी किराये के भवनों में चलाना
[महिला एवं बाल विकास]
61. ( क्र. 2412 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र किस-किस विधानसभा में संचालित हो रही है? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी आंगनवाड़ी शासकीय भवनों, कितनी आंगनवाड़ी प्रायवेट किराये के भवनों में संचालित हो रही है? कितने केन्द्र पक्की इमारतों में संचालित हो रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या केन्द्रों के आस-पास खेल मैदान आदि सुविधा पर्याप्त है? प्रायवेट/किराये के भवनों में संचालित हो रही आंगनवाड़ी केन्द्रों को कितनी राशि किराये के रूप में प्रतिमाह दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या कई आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य अशासकीय भवनों में संचालित की जा रही है? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो कहां-कहां पर संचालित की जा रही है? कब से संचालित की जा रही है? क्या जिला प्रशासन नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण करेगा? यदि हाँ तो कहां-कहां?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) देवास जिले में कुल 1860 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' पर है। (ग) शासकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्रों के आस-पास खेल के मैदान आदि सुविधायें उपलब्ध हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास खेल मैदान नहीं है। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 4000/- प्रतिमाह अधिकतम तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राशि रू. 1000/- प्रतिमाह अधिकतम निर्धारित हैं। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''03'' पर है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मंदसौर हवाई पट्टी पर सुविधायें
[विमानन]
62. ( क्र. 2416 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर स्थित हवाई पट्टी पर वर्तमान में कौन-कौन सी सुविधायें है या कौन-कौन सुविधायें की कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या यह सही है गत दिनों मंदसौर में पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो चुकी है ट्रेनिंग की सम्पूर्ण जानकारी देते हुए बताएं क्या इसमें मंदसौर जिले के युवाओं के प्रशिक्षण की पात्रता एवं राशि में छूट रहेगी यदि हाँ तो कितनी? वर्तमान में कुल कितने युवा कितने विमान, हेलीकाप्टर से प्रशिक्षण ले रहे है? (ग) क्या मंदसौर में एयर एम्बुलेंस की सुविधा आमजन के लिए प्रदाय की जाएगी यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या मंदसौर से अन्य शहरों के लिए नियमित या साप्ताहिक उड़ान की योजना प्रचलन में है यदि हाँ तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंदसौर स्थित हवाई पट्टी पर एविएशन अकादमी के अंतर्गत वर्तमान में प्राईवेट पायलट ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही ऐरो स्पोर्टस एक्टिविटी की कार्यवाही प्रचलन में है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मंदसौर जिले के युवाओं के प्रशिक्षण की पात्रता एवं राशि में छूट हेतु संस्था द्वारा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में मंदसौर स्थित हवाई पट्टी पर कुल 18 युवा, कुल पांच विमानों से पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। (ग) एयर एम्बूलेंस संचालन संबंधी अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है। आवश्यकता होने पर आमजन द्वारा निजी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर एयर एम्बूलेंस की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भारत सरकार की उड़ान योजना में मंदसौर हवाई पट्टी का नाम भी सम्मिलित है। भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर निर्णय लिया जाता है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के हितग्राहियों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
63. ( क्र. 2427 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बड़वानी की विधानसभा क्षेत्र 187 सेंधवा अनुसूचित जाति अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 अंतर्गत कितने हितग्राहितयों को मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान मद से स्वीकृति प्राप्त हुई नाम, पतावार, राशिवार जानकारी अस्पताल के नाम सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
64. ( क्र. 2429 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेंधवा विधान सभा क्षेत्र के सेंधवा विकासखण्ड अन्तर्गत सिंचाई हेतु माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ तो क्या कारण है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त परियोजना की स्वीकृति हेतु घोषणा की गई है? यदि हाँ तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदाय की जाएगी? यदि नहीं, तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा म.प्र. राज्य को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल मात्रा का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्राइवेट लिफ्टिंग आदि को शामिल करते हुए कार्य योजना अंतिम की गई है, जिसमें निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजना सम्मिलित हैं। उक्तानुसार परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात पानी की उपलब्धता अनुसार नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव हो सकेगा। अत: वर्तमान स्थिति में म.प्र. राज्य को आवंटित नर्मदा नदी का जल उपलब्ध नहीं होने के कारण सेंधवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.04.2015 को नर्मदा का जल बड़वानी जिले के विकासखण्ड सेंधवा तक ले जाने की योजना बनाने की घोषणा की गई थी। भविष्य में नर्मदा जल की उपलब्धता के आधार पर ही सेंधवा विकासखण्ड हेतु सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही किया जाना संभव है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लोक सेवकों की पदोन्नतियां
[सामान्य प्रशासन]
65. ( क्र. 2434 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश, देश का इकलौता राज्य है जहाँ पदोन्नति पर रोक है? (ख) प्रदेश में पदोन्नति कब से नहीं हुई है? उसके क्या-क्या कारण हैं? (ग) प्रदेश में कितने शासकीय सेवक पात्रता के बावजूद पदोन्नति के बगैर सेवानिवृत्त हो गये? (घ) प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नतियां पुन: कब से शुरू की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में दिनांक 12.05.2016 को ''यथास्थिति'' के आदेश पारित किये जाने के कारण पदोन्नति बाधित है। अंतिम निर्णय होने पर यथाशीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
कोविड-19 से मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
[सामान्य प्रशासन]
66. ( क्र. 2443 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले में कोविड-19 के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है? विभागवार मृतक कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें एवं विभागवार मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिया गया है? सूची उपलब्ध करावें और विभागवार जिनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है, तो क्यों कब तक अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी? सभी की सूची सहित जानकारी देवें। (ख) सतना जिले में कोविड-19 के दौरान पुलिस विभाग में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। नाम, पद सहित सूची देवें एवं सभी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गयी है, तो सूची उपलब्ध करावें जिनका नहीं हुआ तो क्यों? यदि होगा तो कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिंगरौली जिले में कोविड-19 के दौरान कुल 16 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने संबंधी विभागवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कलेक्टर सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पुलिस विभाग के किसी भी कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मैकेनिकल
विभाग द्वारा
बोर खनन
मशीनों की
उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
67. ( क्र. 2457 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह विधानसभा क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या के लिए विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई हैं? (ख) दमोह विधानसभा में मैकेनिकल विभाग द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा विभाग की मशीनों से कितने बोर किए गए ग्राम सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) दमोह जिले के लिए मैकेनिकल विभाग में बोर खनन हेतु कितनी मशीन है प्रदाय की गई है और वर्तमान में कहां पर संचालित है? (घ) क्या दमोह जिले के लिए मैकेनिकल विभाग द्वारा आवंटित बोर खनन मशीन है पन्ना और सागर के लिए भेजी गई हैं? क्यों यदि हाँ तो कब तक यह मशीन को दमोह विधानसभा के लिए वापस भेजी जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्र में संभावित पेयजल समस्या से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है। आवश्यकतानुसार नलकूप खनन, सिंगलफेस मोटरपंप स्थापना, हैण्डपंपों में राइजर पाइप बढ़ाने आदि का कार्य किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) दमोह जिले के मैकेनिकल उपखण्ड में 01 मशीन आवंटित है, जो वर्तमान में छतरपुर जिले में संचालित है। (घ) जानकारी उत्तरांश "ग" अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभाग अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 2464 ) श्री
प्रणय प्रभात
पाण्डेय : क्या
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
यह सही है कि
नरसिंहपुर
जिले अंतर्गत
उपस्वास्थ्य
केन्द्र घाट
पिंडरई में MPW के पद
पर कार्यरत
श्री शिवभगत
सिंह का
स्वर्गवास
नवम्बर 2017 में हो गया
था। (ख) प्रश्नांश
(क) के उत्तर
में यदि हाँ
तो क्या उनके
आश्रितों को
अनुकम्पा
नियुक्ति का
अधिकार है? (ग) प्रश्नांश
(क) के उत्तर
में यदि हाँ
तो दिवंगत
कर्मचारी की पुत्री
रश्मि सिंह
राजपूत के
द्वारा सन् 2020 में
मुख्य जिला
चिकित्सा
अधिकारी (C.M.H.O.) कार्यालय
नरसिंहपुर को
अनुकम्पा
नियुक्ति प्रदान
करने हेतु
प्रेषित
आवेदन पर कब
किस कार्यालय
द्वारा क्या
कार्यवाही की
गई बतलावें? की गई
कार्यवाही की
छायाप्रति
देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के
संदर्भ में
उल्लेखित
अनुकम्पा
नियुक्ति का
आवेदन शासन
स्तर पर कहां, किन कारणों
से लंबित हैं, बतलावें
एवं अनुकम्पा
नियुक्ति के
आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक
विचार कर कब
तक अनुकम्पा
नियुक्ति
प्रदान कर दी जावेगी?
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क) एवं (ख)
जी
हाँ। (ग) कार्यालय
मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर
के पत्र
क्रमांक
स्थापना/अवि./ 2020/8173, दिनांक
20.10.2020
द्वारा
कुमारी रश्मि
सिंह राजपूत
पुत्री स्वर्गीय
श्री शिवभगत
सिंह राजपूत, एम.पी.डब्ल्यू., उप
स्वास्थ्य
केन्द्र
घाटपिंडरई का
अनुकंपा
नियुक्ति
आवेदन पत्र
संचालनालय
में प्राप्त
हुआ था। आवेदिका
के आवेदन पत्र
के परीक्षण
उपरांत
वरियता एवं
पात्रता के
आधार पर
संचालनालय के
पत्र क्रमांक 2/अवि/सेल.5/2021/552-एस, भोपाल,दिनांक 20.5.2021
द्वारा
कुमारी रश्मि
सिंह राजपूत
की अनारक्षित
संवर्ग में
रिक्त संगणक
के पद पर
अनुकंपा नियुक्ति
प्रदान करने
हेतु क्षेत्रीय
संचालक
स्वास्थ्य
सेवायें
जबलपुर को निर्देशित
किया गया था। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है। (घ) क्षेत्रीय
संचालक
स्वास्थ्य
सेवायें जबलपुर
में आवेदिका
के संगणक के
पद पर अनुकंपा
नियुक्ति की
कार्यवाही के
पूर्व
संभागीय स्तर
पर गठित
परीक्षण
समिति के समक्ष
आवेदिका
द्वारा अवगत
कराया गया कि
आवेदिका के
भाई श्री सौरव
राजपूत
द्वारा
दिनांक 16.4.2018 को
कार्यालय
मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी
नरसिंहपुर को
चतुर्थ
श्रेणी के पद
पर अनुकंपा
नियुक्ति का
आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया
गया था तथा
थाना कोतवाली
में 06 प्रकरण
पंजीबद्ध
होने के कारण
मुख्य
चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य
अधिकारी
नरसिंहपुर
द्वारा अनुकंपा
नियुक्ति
आवेदन निरस्त
किया गया।
तदोपरांत
उनके द्वारा
अनुकंपा
नियुक्ति
आवेदन पत्र
प्रस्तुत
किया गया।
क्षेत्रीय
संचालक स्वास्थ्य
सेवायें
जबलपुर
द्वारा
प्रकरण में
मार्गदर्शन
चाहे जाने पर
संचालनालय के
पत्र क्रमांक 2/अवि/सेल.5/2022/390-सी, भोपाल, दिनांक
04.03.2022 के
द्वारा
प्रकरण में
क्षेत्रीय
संचालक स्वास्थ्य
सेवायें
जबलपुर को
सामान्य
प्रशासन विभाग
के परिपत्र
क्रमांक 3-12/ 2013/1/3, भोपाल, दिनांक 29
सितम्बर, 2014 में
निहित प्रावधान
अनुसार
कार्यवाही
करने हेतु
निर्देशित
किया गया।
कार्यवाही
प्रचलन में
है। निश्चित
समयावधि बताई
जाना संभव
नहीं है।
डी.पी.एस. और डी.ए.एम. संविदा के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 2465 ) श्री
प्रणय प्रभात
पाण्डेय : क्या
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) प्रदेश
में
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन म.प्र. भोपाल
के तहत
संचालित
(आर.सी.एच.)
कार्यक्रम
में जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक
(डी.पी.एम.) और
जिला लेखा
प्रबंधक
(संविदा) के
स्वीकृत
कितने पद भरे/रिक्त
हैं? किन-किन
जिलों में
डी.पी.एम.
(संविदा) का पद
कब से रिक्त
है एवं क्यों? किन-किन
जिलों में
रिक्त
डी.पी.एम., डी.ए.एम.
(संविदा) के
रिक्त पद के
प्रभार में कब
से कौन-कौन
पदस्थ है? इनका
मूल पद व
श्रेणी क्या
है धारित
प्रभारी पद की
योग्यता एवं
अर्हताऐं
रखते हैं? (ख) जबलपुर
संभाग में
अंसचारी रोग
नियंत्रण कार्यक्रम
के तहत पदस्थ
किस-किस
डी.एफ.सी. एल.ओ.
(संविदा) को कब
कहां पर
प्रभारी जिला
लेखा प्रबंधक
(संविदा) पद
पदस्थ किया
गया है।
किस-किस की कब
किसके आदेश से
कहां से कहां
पर जिला लेखा
प्रबंधक पद पर
पदस्थापना की
गई है एवं
क्यों? डी.एफ.सी.एल.ओ.
और डी.ए.एम.पद
में क्या
समानता है।
दोनों पदों की
निर्धारित
शैक्षणिक
अर्हताऐं
क्या है? वर्ष 2017-18
से 2019-20 तक की
स्थिति में
जानकारी
देवें? (ग) जबलपुर
संभाग के
किन-किन जिलों
में वर्ष 2018-19 से 2011-22 लेखा
प्रबंधक व
जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक (संविदा)
के रिक्त पद
के प्रभार में
कब से कब तक
किसके आदेश से
प्रभारी जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक (संविदा)
पद से पृथक
किया गया था
एवं क्यों? इन
जिलों में
नियमित
पदधारी जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक (संविदा)
की पदस्थी कब
तक कर दी
जावेगी? आदेश
की छायाप्रति
देवे।
लोक
स्वास्थ्य
एवं परिवार
कल्याण
मंत्री ( डॉ.
प्रभुराम
चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन
कार्यक्रम
अंतर्गत
संविदा जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक के
स्वीकृत 51 पदों के
विरूद्ध कुल 36 पद भरे
हुये है एवं 15 पद
रिक्त है। इसी
प्रकार
संविदा जिला
लेखा प्रबंधक
के स्वीकृत 51 पदों
के विरूद्ध
कुल 40 पद
भरे हुये है
एवं 11 पद
रिक्त है।
संविदा जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक के पद
वर्ष 2016-17 से
रिक्त है।
डी.पी.एम. एवं
डी.ए.एम. के
रिक्त पदों पर
की गई
नियुक्ति
स्थगित हो जाने
के कारण पद
नहीं भरे जा
सके।
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन अंतर्गत
संविदा पदों
को श्रेणीवार
वर्गीकरण
नहीं है। शेष जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ'' अनुसार
है।
(ख)
जबलपुर संभाग
में अस्थायी
रोग नियंत्रण
कार्यक्रम के
तहत पदस्थ
डी.एफ.सी.एल.ओ.
(संविदा)
सुमित
उपाध्याय को
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन का पत्र
क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2017/19320 भोपाल
दिनांक 05.07.2017 के
आदेशानुसार
सुमित
उपाध्याय
जिला लेखा प्रबंधक
(संविदा)
बालाघाट
पदस्थ किया
गया था, जो कि
वर्तमान में
लेखा प्रबंधक
छिंदवाड़ा के
पद पर कार्यरत
है। दोनों
पदों की
शैक्षणिक
योग्यता जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ब'' अनुसार
है।
(ग)
जबलपुर संभाग
के अंतर्गत
जिला जबलपुर
एवं जिला
नरसिंहपुर
में जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक के
रिक्त पदों पर
अन्य कर्मचारी
को प्रभार
दिया गया है।
जिला
छिंदवाड़ा में
जिला लेखा
प्रबंधक के
रिक्त पद पर
अन्य कर्मचारी
को प्रभार
दिया गया।
जिला
कार्यक्रम
प्रबंधक एवं
जिला लेखा
प्रबंधक को
दिये गये
प्रभार के
आदेश पत्र जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''स'' अनुसार
है।
रिक्त पदों
पर नियुक्ति
की कार्यवाही
शीघ्र प्रारंभ
की जावेगी। (घ)
राष्ट्रीय
स्वास्थ्य
मिशन से
असंबंधित है।
परिवीक्षा अवधि एवं समयमान वेतनमान की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]
70. ( क्र. 2471 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सहायक संचालकों की परिवीक्षा अवधि हटाये जाने हेतु लंबित है? (ख) परिवीक्षा अवधि लम्बित रहने का क्या कारण है? परिवीक्षा अवधि नहीं हटाये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक हटाई जावेगी? (ग) दिनाक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में कितने बाल विकास परियोजना अधिकारी और सहायक संचालकों के समयमान वेतनमान स्वीकृति के प्रकरण लम्बित हैं? समयमान वेतनमान पूर्ण होने के उपरांत भी समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने का क्या कारण है? (घ) समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है? अगर प्रचलन में है तो कब से है? कब तक स्वीकृत होंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महिला एवं बाल विकास अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल 171 परियोजना अधिकारी एवं 37 सहायक संचालकों की परिवीक्षा अवधि हटाया जाना शेष है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। पात्र अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 12 परियोजना अधिकारी और 25 सहायक संचालकों को प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हां, वर्तमान में 25 सहायक संचालकों एवं 12 परियोजना अधिकारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है, वर्ष 2021 से। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
71. ( क्र. 2478 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब से बन्द है 2020 से फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या उक्त यात्रा में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों एवं उनके एक सहायक जा सकेगा उसकी उम्र 18 से 50 की आयु में कोई परिवर्तन किया है 65 वर्ष आयु से उम्र 70 वर्ष करने की शासन की कोई योजना है जिससे वरिष्ठ नागरिक को इस योजना का लाभ मिल सके जानकारी दी जावे।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक स्थगित रही है। (ख) जी नहीं। सहायक की उम्र सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयु सीमा में संशोधन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लोक कल्याण शिविरों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
72. ( क्र. 2479 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2020, 2021 एवं फरवरी 2022 तक कितने लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया? वर्षवार, माहवार स्थान सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त शिविरों में कितने आवेदन नागरिकों की समस्याओं के प्राप्त हुए एवं किन अधिकारियों ने शिविरों में उपस्थित रह कर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण किये? अधिकारियों के नाम, शिविरों के स्थान दिनांक आवेदनों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि कोरोना की दूसरी लहर के समाप्ति के बाद भी जन सुनवाई एवं लोक कल्याण शिविरों का आयोजन नहीं किया जा रहा है? वर्तमान में तीसरी लहर की समाप्ति हो रही है क्या प्रशासन उक्त शिविरों को पुनः प्रारम्भ कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जी.एस.टी. का पंजीयन
[वाणिज्यिक कर]
73. ( क्र. 2526 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासनादेश के अनुसार वर्ष 2019 से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को जी.एस.टी. का पंजीयन करवाया जाना और जी.एस.टी. की कटौती कर जमा करवाया जाना आवश्यक किया गया। (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में कितनी जिला पंचायत एवं उसके अंतर्गत आने वाली कितनी जनपद पंचायतों के द्वारा जी.एस.टी. का पंजीयन विभाग में करवाया जिलेवार बतावें। (ग) शासन द्वारा निर्धारित समय पर जी.एस.टी. का पंजीयन नहीं करवाए जाने एवं जी.एस.टी. की कटौती की जाकर जमा नहीं करवाए जाने वाली जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही हैं?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 सहपठित नियम 12 में स्रोत पर कटौती के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2018 से लागू हैं। इन प्रावधानों के अध्यधीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा किसी अनुबंध के अन्तर्गत रूपये 2.50 लाख से अधिक के कर योग्य माल और सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति यदि जी.एस.टी. के तहत पंजीयत सप्लायर से प्राप्त की जाती है तो इन्हें जी.एस.टी. टैक्स डिडेक्टर के रूप में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। स्रोत पर जी.एस.टी. कटौती करने पर आगामी माह की 10 तारीख तक की कटौती की राशि जमा किया जाना अनिवार्य है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को दिनांक 27.12.2021 को आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा पत्र प्रेषित कर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को स्रोत पर जी.एस.टी. कटौती हेतु टी.डी.एस. डिडेक्टर के रूप में पंजीयन प्राप्त किए जाने तथा टी.डी.एस. की राशि विहित समयावधि में शासकीय कोष में जमा कराने के संबंध में अवगत कराया गया है। विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को टी.डी.एस. डिडेक्टर के रूप में पंजीयन प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान के रूप में कार्यवाही की जा रही है।
मानव सूचकांक की जानकारी
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
74. ( क्र. 2553 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानव विकास सूचकांक में देश में प्रदेश का कौन-सा स्थान है। वर्ष 2015 से 2021 के अनुसार तथा वर्ष 2001 से 2021 तक कितने मानव विकास प्रतिवेदन किस वर्ष में तैयार किये गये, उनकी प्रति देवें तथा कितने-कितने वर्ष के अंतराल से प्रतिवेदन तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। (ख) वर्ष 2011 से 2021 तक विभिन्न मानव विकास संकेताक की राष्ट्रीय स्तर के औसत संकेताक का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करें तथा प्रदेश स्तर पर शिक्षा, जीवन प्रत्याशा तथा आय के सूचकांक में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। (ग) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित प्रतिवेदन किस-किस सूचकांक के आधार पर तैयार किये गये असमानता समायोजित किये जाने का सूत्र क्या है तथा शिक्षा में NER (Net Entrolment Ratio) की गणना किस अनुसार की जाती है। शिक्षा में प्राथमिक (01 से 08) तथा में माध्यमिक (09 से 12) में सकल नामांकनांक वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक शासकीय शालाओं में तथा निजी शालाओं में क्या है। वर्षवार प्रतिशत वृद्धि सहित बतावें कि इस अवधि में MYS की तथा EYSI क्या-क्या है। (घ) क्या मानव विकास संकेतक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय का शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के मान से विभाजन कर, अध्ययन किया जाता है। यदि हाँ तो ग्रामीण जनसंख्या अनुसार मानव विकास सूचकांक जानकारी वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की देवें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सैलाना विधानसभा क्षेत्र में नलजल योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
75. ( क्र. 2554 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है तथा इसमें कितनी आबादी लाभान्वित है? वर्ष 2019 से 2021 तक वर्ष अनुसार जानकारी दें तथा बतावें कि इस अवधि में कितनी नलजल योजना पूर्ण रूप से प्रारम्भ हुई तथा कितने-कितने हैण्डपम्प किस-किस गांव में खोदे गये। वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांकित क्षेत्र के गुणवत्ता प्रभावित गांव के नाम वर्ष 2019 से 2021 तक वर्ष अनुसार बतावें तथा वर्ष 2019 से 2021 तक गुणवत्ता प्रभावित किस-किस गांव में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की योजना पूर्ण रूपेण क्रियान्वित कर दी गई। (ग) राष्ट्रीय जल जीवन मशीन के तहत जनवरी 2022 तक सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कितने परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है तथा मिशन के अन्तर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र में 2024 तक कितने परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य है। सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या क्या है। (घ) जल जीवन मिशन के व्यापक उद्देश्य क्या है तथा क्षेत्र में किस-किस उद्देश्य में जनवरी 2022 तक क्या उपलब्धि रही तथा प्रश्नाधीन क्षेत्र में मापदण्ड अनुसार निर्धारित पूर्णतः आछांदित तथा आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों की सूची देवें तथा बतावें कि बसाहटों में वर्ष 2020 तथा 2021 में क्या पेयजल व्यवस्था की गई।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, लाभांवित जनसंख्या 48701, 45 नलजल योजनाएं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के पूर्व 14106 परिवारों के यहां घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा थी तथा मिशन प्रारंभ होने के पश्चात अब तक 4280 परिवारों को क्रियाशील नल कनेक्शन दिये गये हैं, 57390 परिवारों को भूजल स्त्रोत की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार, कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 75776 है। (घ) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 45 नलजल योजनाओं का निर्माण कर कुल 4280 परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये जाने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 अनुसार है।
स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
76. ( क्र. 2559 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में विभाग अंतर्गत कार्यरत सभी केटेगरी के चिकित्सालय, जैसे जिला चिकित्सालय, सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी आदि में चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ, एम.पी.डब्ल्यू., लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फिमेल नर्स, मेल नर्स, ए.एन.एम., वार्ड बॉय, डार्क रूम असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, वाहन चालक, ड्रेसर, सहायक ग्रेड 3, अन्य पेरा मेडिकल स्टाफ, इत्यादि के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत है और कितने-कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त पदों के लिए भर्ती की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इन विभिन्न पद पर भर्ती के लिए अंतिम बार कब परीक्षाएं आयोजित की गई थी, पदवार जानकारी देवें? (ग) उपरोक्त स्वीकृत पदों में से कितने पदों को डाइंग कैडर में डाल दिया गया है उसकी सूची देवें, पद डाइंग कैडर में डालने से उक्त कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? (घ) रतलाम जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में किस ठेकेदार के अन्तर्गत (आउट सोर्सिंग) किस- किस तरह के पद पर कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन्हें कितना भुगतान किया जाता है विभिन्न चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूची देवें। (ड.) रतलाम जिले में विभाग अंतर्गत कितने वाहन किस-किस कार्य के लिए अनुबंधित किये गए हैं? अनुबंधित वाहन स्वामी के नाम, दी जाने वाली राशि, वाहन की जानकारी आदि तहसीलवार उपलब्ध करवाए?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विभाग अंतर्गत प्रचलित सेवा भर्ती नियमों में निहित प्रावधान अनुसार पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के संदर्भ में माह मई 2016 से माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। सीधी भर्ती अंतर्गत द्वितीय श्रेणी पदों यथा चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सक के पद पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2021 में चिकित्सकों हेतु प्रेषित मांग-पत्र के अनुक्रम में चिकित्सा अधिकारी के 576 पदों के विरूद्ध 371 चिकित्सकों की मेरिट सूची 28 फरवरी 2022 को जारी की गई है। प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति की कार्यवाही माह फरवरी 2022 में की गई है। तृतीय श्रेणी के पदों पर क्रमशः लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एवं नेत्र सहायक के सीधी भरती के पदों हेतु वर्ष 2020 में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांग-पत्र प्रेषित कर चयन परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति मई 2021 में की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुकम्पा नियुक्ति के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। डाइंग किए गए पदों का कार्य आवश्यकतानुसार आउटसोर्स प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कर्मचारियों की सेवायें ली जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
शिक्षकों को सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण की पात्रता
[वित्त]
77. ( क्र. 2584 ) श्री संजय उइके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश नगद भुगतान की पात्रता है? (ख) यदि हाँ तो शैक्षणिक संवर्गों के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति अवकाश नगदीकरण की पात्रता दिनांक 01-01-2008 के पूर्व एवं बाद में ग्रीष्मावकाश पर चुनाव, जनगणना के कार्य हेतु रोके जाने पर अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता है अथवा नहीं? तत्संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों एवं गणना पत्रक की प्रति उपलब्ध करावे? (ग) वित्त विभाग के आदेशानुसार 01-01-2008 के पूर्व ग्रीष्मावकाश में संस्था प्रमुख/प्राचार्य को अपने अधीनस्थों को कार्य पर रखने का अधिकार है अथवा नहीं? तत्संबंध में जारी आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध करावे? (घ) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 16-01-2018 नियम चार भोपाल 08-03-2019 द्वारा जारी गणना पत्रक के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए कोई अतिरिक्त गणना पत्रक लागू किया गया है, यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावे?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं।
आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में
[महिला एवं बाल विकास]
78. ( क्र. 2588 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के कितने ग्रामों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? (ख) क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की विधिवत नियुक्तियां की गई हैं? (ग) वर्ष 2022 -23 में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की योजना है? (घ) क्या इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर भवन निर्मित है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण किए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के 330 ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे है। (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। (घ) 320 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्मित है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शराब व्यवसायियों द्वारा शासन आदेश की अवहेलना
[वाणिज्यिक कर]
79. ( क्र. 2608 ) श्री संजय शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शराब विक्रेताओं को देशी/विदेशी मदिरा बेचने पर ग्राहकों को शराब का बिल देना अनिवार्य किया गया था? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत एक वर्ष में इन्दौर जिला अन्तर्गत आने वाली कितनी देशी/विदेशी दुकान संचालकों द्वारा ग्राहकों को बिल/रसीद दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला इन्दौर अन्तर्गत कितनी देशी/विदेशी दुकान संचालकों द्वारा किस-किस दिनांक को कितने-कितने बजे ग्राहकों को बिल/रसीदें दी गई? दिनांक माह सहित प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध कराये? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं, तो शासन आदेश न मानने वाले दुकानदारों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक/आब/ 2021-22/375 दिनांक 26.08.2021 से मदिरा विक्रय पर ग्राहक को बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया था। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) विगत एक वर्ष में दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 15.02.2022 तक इन्दौर जिले की कुल 173 मदिरा दुकानों पर ग्राहकों को दिये गये बिल/रसीद की कुल संख्या 4091269 है। (ग) देशी/विदेशी मदिरा दुकानवार, दिनांकवार ग्राहकों को दिये गये बिल की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक/आब/2021-22/375 दिनांक 26.08.2021 का उल्लंघन पाये जाने पर 614 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। मदिरा दुकानवार पंजीबद्ध प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।
परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जांच
[महिला एवं बाल विकास]
80. ( क्र. 2617 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कार्यरत परियोजना अधिकारी की भर्ती मूल रूप से किस पद पर हुई थी तथा उस समय भर्ती के अधिकार तथा नियमावली क्या-क्या थीं? (ख) वर्तमान में सिवनी जिले में किन-किन परियोजनाओं में कौन-कौन, कब-कब से परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत है? परियोजनावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कौन-कौन परियोजना अधिकारी पदोन्नत होकर परियोजना अधिकारी बने हैं? क्या यह सही है कि श्रीमति हंसा घरड़े को नियम विरूद्ध पदोन्नति देकर पदोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो विभाग वरियता सूची उपलब्ध कराते हुये स्पष्ट करें कि श्रीमति घरड़े से सीनियर कर्मचारी को पदोन्नत क्यों नहीं किया गया? श्रीमति घरड़े को किस आधार पर पदोन्नति की गई है? (घ) क्या उक्त संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी, क्या विभाग द्वारा संबंधित को सूचना पत्र जारी कर जांच की गई थी यदि नहीं, तो क्यों? सिवनी जिले में कार्यरत श्रीमति घरड़े की नियुक्ति से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, स्पष्ट करें कि विभाग द्वारा इनके पदोन्नति संबंधी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर अवगत कराया जावेगा। (ड.) सिवनी जिले के अंतर्गत कहां-कहां, कौन-कौन परियोजना अधिकारी 03 वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत है? इन्हें कब तक हटाया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 पर है। भर्ती के अधिकार तथा नियमावली पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट - 1 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में पदोन्नति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हां, श्रीमती घरड़े को नियम विरूद्ध पदोन्नति दिये जाने के संबंध में शिकायत दिनांक 15 फरवरी 2022 जो संचालनालय में दिनांक 03 मार्च 2022 को प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही प्रतीत होने से प्रकरण की जांच हेतु संचालनालय स्तर पर जांच समिति का गठन किया जाकर 30 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया है। (घ) जी हां, श्रीमती घरड़े को नियम विरूद्ध पदोन्नति दिये जाने के संबंध में शिकायत दिनांक 15 फरवरी 2022 जो संचालनालय में दिनांक 03 मार्च 2022 को प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्ट्या शिकायत सही प्रतीत होने से प्रकरण की जांच हेतु संचालनालय स्तर पर जांच समिति का गठन किया जाकर 30 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया है। श्रीमती घरड़े की नियुक्ति से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 3 पर हैं। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट-1 अनुसार है। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका -17 एवं 18 में उल्लेख है कि सामान्यतः 03 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं है कि 03 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाये। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 03 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है।
सोनोग्राफी सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सेन्टरों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 2637 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सेन्टरों के संचालन के लिए शासन के द्वारा क्या नीति, नियम, निर्देश जारी किए गए है उन समस्त नीति, नियम, निर्देश की प्रतिया देवें। (ख) सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के क्रय करने के पूर्व किन-किन नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, उसकी जानकारियां देवें। (ग) सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन के लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन-कौन सी हैं और क्या उक्त मशीनों के ऑपरेट करते समय विशेषज्ञ का स्थल पर मौजूद रहना अनिवार्य है या नहीं? (घ) बड़वानी जिला मुख्यालय पर कुल कितने सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सेन्टर संचालित है उनके नाम, उनके छायाचित्र एवं संचालकों के निर्धारित योग्यता संबंधी दस्तावेज देवें और क्या ये योग्यता संबंधी नीति नियम, निर्देशों के अनुरूप सही है? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित सेन्टर, प्रश्नांश (क) के नीति, नियम, निर्देश के अनुसार सही है, क्या इस संबंध में वर्तमान में सी.एम. हेल्पलाईन जिला बड़वानी में प्रचलित है? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है, प्रतिवेदन देवें और अगर नहीं की गई है तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है, उसका नाम बतावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सेन्टरों के निजी संचालन के लिए शासन के नीति, नियम एवं निर्देशों की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन के पूर्व गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 1996 तथा सी.टी. स्केन मशीनों के संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 का पालन किया जाना अनिवार्य है। उक्त नियमों की प्रति क्रमश: जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) सोनाग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन के लिए अनिवार्य योग्यता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। (घ) बड़वानी जिला मुख्यालय पर कुल 11 सोनोग्राफी सेंटर, 5 सी.टी. स्केन सेंटर तथा 1 एम.आर.आई. सेंटर संचालित हैं जिनके संस्था के नाम एवं संचालकों की योग्यता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। सेंटर के छायाचित्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जी हाँ। (ड.) जी हाँ। जी नहीं, जिला बड़वानी में सोनोग्राफी, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन संबंधी लंबित सी.एम. हेल्पलाईन की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
82. ( क्र. 2644 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रारंभ दिनांक से किन-किन एजेन्सियों/ ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किया गया है। (ख) कार्यादेशानुसार प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में कुल कितने स्कूलों, आंगनवाड़ियों में कार्य पूर्ण हो चुका है और एजेन्सियों को कार्य का कितना-कितना भुगतान किया गया है, कार्यवार ग्रामवार, एजेन्सिवार जानकारी देवें? (ग) अनुबंध अनुसार कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के नाम बतावें एवं उनके विरूद्ध विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, विस्तृत प्रतिवदेन देवें? कार्य की गुणवत्ता एवं ठेकेदारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) विधान सभा क्षैत्र पानसेमल अन्तर्गत प्रत्येक कार्य का ग्रामवार, विभागीय इन्जीनियरों के द्वारा किया गया पर्यवेक्षण का प्रमाण-पत्र देवें एवं कार्य में उपयोग किए गए पानी के टंकी, पाईप लाईन, टीन शेड के पतरें एवं एंगल क्या मान एवं मानकों के अनुसार प्रमाणित पाए गए हैं, क्या विभाग के द्वारा उपयोग में लाए गए सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करवाया गया है? यदि हाँ तो प्रमाण देवें यदि नहीं, तो क्या परीक्षण करवाने के उपरान्त ही शेष भुगतान एजेन्सियों को किया जाएगा? (ड.) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में किन-किन स्थानों पर बोरिंग किया गया है? प्रत्येक बोरिंग का ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं विभाग द्वारा उसके संबंध में किया गया सत्यापन का प्रमाण देवें?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में 583 स्कूलों एवं 261 आंगनवाडि़यों में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं ठेकेदार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -4 अनुसार है। (घ) विभागीय इंजीनियरों द्वारा किये गये पर्यवेक्षण का प्रमाण-पत्र पृथक से जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, विभागीय कार्यों में उपयोग की गई पानी की टंकी एवं पाइपों की गुणवत्ता परीक्षण तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी सीपेट एवं अन्य सामग्री के लिये आई.आर.एस. से करवाया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। । टीन शेड के पतरे एवं एंगल लगाने का कार्य एस.ओ.आर. में दिये गये मानक अनुसार करवाया गया है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। ठेकेदार के द्वारा बोरिंग का प्रमाण पृथक से दिये जाने का प्रावधान नहीं है विभागीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा माप पुस्तिका में कार्य का माप व सत्यापन अंकित किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
83. ( क्र. 2661 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ है कार्यवार कारण बताये? उक्त अप्रारंभ कार्यों का प्रारंभ करवाने हेतु जिले के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अप्रारंभ कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी राशि क्यों आहरित की वर्तमान में उक्त राशि किसके पास है? (ग) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में विधायक निधि से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु जिला योजना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किन-किन दिनांकों में की, पूर्ण विवरण दें?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है एवं अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कालम क्रमांक 7 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कालम क्रमांक 5 एवं 6 के अनुसार है। (ग) फरवरी 2022 की स्थिति में विधायक निधि से स्वीकृत अपूर्ण कार्य की कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। विगत वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई है। कार्यों की पूर्णता की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला योजना अधिकारी, रायसेन द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सतत प्रयास किये गये हैं। इस हेतु कलेक्टर जिला रायसेन का पत्र क्रमांक 123 दिनांक 01.02.2022 एवं 2549 दिनांक 15.09.2021 तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1366 दिनांक 05.08.2021 एवं 2569 दिनांक 30.09.2021 द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही कलेक्टर जिला रायसेन की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 23.01.2021 एवं दिनांक 26.07.2021 को आयोजित कर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
लंबित देयकों का भुगतान
[वित्त]
84. ( क्र. 2662 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में किन-किन सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों के किन-किन देयकों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? (ख) सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा उक्त निर्देशों का रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ग) सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन विधायकों तथा कर्मचारी संगठनों के पत्र तथा ज्ञापन कब-कब प्राप्त हुए? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्त विधायकों के पत्र तथा संगठनों के ज्ञापन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सकों को वेतनमान का भुगतान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 2674 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्र./एफ 14-01.2015/17/मेडि-1, भोपाल दिनांक 16.03.2016 के पालन में दिनांक 01.07.2014 की स्थिति में कितने चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000, ग्रेड-पे 8700 स्वीकृत नहीं किया गया? (ख) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000, ग्रेड-पे 8700 स्वीकृत नहीं किया गया हो तो कारण बतायें? (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्र./एफ 14-01/ 2015/17/मेडि-1, भोपाल दिनांक 16.03.2016 के पालन में कितने विशेषज्ञ है, जो चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुये हैं एवं उन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 37400-67000 ग्रेड-पे 8700 स्वीकृत नहीं किया गया? (घ) यदि नहीं, तो विशेषज्ञ संवर्ग की सूची दिनांक 01.04.2008 को आधार बनाकर ऐसे विशेषज्ञ जो कि चिकित्सा अधिकारी से विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत हुये हैं, उन्हें कब तक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान किस दिनांक तक स्वीकृत किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्र./एफ-14-01/2015/17/मेडि-1, भोपाल दिनांक 16.03.2016 के पालन में दिनांक 01.07.2014 की स्थिति में नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्सकों में से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया उपरांत छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले 68 चिकित्सकों को ग्रेड-पे 8700/- स्वीकृत नहीं किया गया। (ख) जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार है। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्र/एफ-14-01/2015/17/मेडि-1, भोपाल दिनांक 16.03.2016 के पालन में दिनांक 07.10.2017 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की जाकर वर्ष 2011 तक विशेषज्ञों के पद पर पदोन्नत चिकित्सकों को वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700 प्रदान किये जाने हेतु विचार क्षेत्र में लिया गया, जिसमें से 300 विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण वेतनमान स्वीकृत नहीं हुए है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012 से 2015 के मध्य 168 विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नत चिकित्सकों को वेतनमान 37400-67000 ग्रेड पे 8700 स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही शेष है। (घ) वेतनमान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध दवाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
86. ( क्र. 2675 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी में प्रदेश में 91 सिविल अस्पताल, 324 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1207 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10204 उप स्वास्थ्य केन्द्र होने की जानकारी दी गयी है? (ख) क्या यह भी सत्य है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. द्वारा अपने पत्र क्रमांक अ.प्र. (औ.प्रको.)/2021/291 दिनांक 22.10.2021 द्वारा उपरोक्त 10204 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 97 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराकर रोगियों को नि:शुल्क औषधि वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है? (ग) क्या यह भी सत्य है, कि फार्मेसी एक्ट एवं ड्रग एंड कोस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन कर उपरोक्त 10204 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बिना फार्मासिस्ट के 97 प्रकार की आवश्यक दवाएं संधारित एवं वितरण कराया जा रहा है? (घ) इन 10204 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कहां-कहां फार्मासिस्ट कब-कब से पदस्थ है, कहां-कहां नहीं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। दिनांक 06.11.2019 को जारी ड्रग एंड कोस्मेटिक एक्ट, 2019 के अनुसार ''शिड्यूल के'' अंतर्गत उल्लेखित दवाइयों के संधारण और वितरण उप स्वास्थ्य केन्द्रों से किया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार कुछ दवाईयों का वितरण चिकित्साधिकारी के परामर्श उपरांत किया जाता है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय संस्थाओं में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत नहीं है।
विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान दिया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 2679 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 किन मापदण्डों से प्रदान किया जाता है? इस हेतु शासन के किस परिपत्र का पालन किया जाता है? इसके परिपालन में कब तक विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 प्रदान किया जावेगा? (ख) विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सकों को किस वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रदान किया जा रहा है? कितने विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान किस दिनांक तक प्रदान नहीं किया गया है? (ग) लोक सेवा आयोग से चयनित 1983 की सूची में पदोन्नत विशेषज्ञों में किन-किन विशेषज्ञों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्र./एफ-14-01/2015/17/मेडि-1, भोपाल दिनांक 16-03-2016 के पालन में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) लोक सेवा आयोग से चयनित वर्ष 1983 में जो चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ पर पदोन्नत हुए हैं और जो विशेषज्ञ छूट गये हैं, उनको कब तक वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 प्रदान किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24.01.2008 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। परिपत्र की कण्डिका 04 में उच्चतम वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित है। विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सकों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 04-01/2006/सत्रह/मेडि-एक दिनांक 28.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 14-01/2015/17/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अध्यधीन विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रदान किया जाता है। उल्लेखित परिपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। तद्नुसार विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000 ग्रेड पे 8700 स्वीकृत किए जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया उपरांत छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने के उपरांत स्वीकृत किया जा रहा है। वेतनमान दिया जाना निरंतर प्रक्रिया है निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत चिकित्सकों को विशेषज्ञ संवर्ग की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। 16 विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान उनके समक्ष अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाना शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) लोक सेवा आयोग से वर्ष 1983 में चयनित चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं पश्चातवर्ती तिथि में विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत हुए विशेषज्ञ दिनांक 01.04.2015 की विशेषज्ञ संवर्ग की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित है, उक्त विशेषज्ञों में से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान की अर्हता रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति उपरांत वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिये जाने की प्रक्रिया निरंतर की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा जिला व ब्लाक समन्वयकों की वेतनवृद्धि
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
88. ( क्र. 2681 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्त जिला व ब्लाक समन्वयकों की वेतनवृद्धि की गई थी? यदि हाँ तो कब-कब कितनी वेतन वृद्धि की गई हैं? (ख) क्या वर्तमान समय के महंगाई भत्ते, गृह भाड़ा व अन्य प्रकार के भत्ते को ध्यान में रखते हुए जिला समन्वयकों का वेतन पर्याप्त है? यदि है तो क्या जिला पंचायत में कार्यरत जिला समन्वयकों के समतुल्य है, नहीं तो क्यों नहीं? क्या वेतन वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित है? यदि है तो कब तक व किस वर्ष से लाभ दिया जायेगा? (ग) क्या प्रदेश में जल निगम द्वारा योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए संविदा पर प्रबंधकों की भर्ती साक्षात्कार के आधार पर की गई है? यदि हाँ तो कितने समय के लिये? (घ) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इसी कार्य के लिए संविदा पर जिला व ब्लाक समन्वयक विगत 9 वर्षों से सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। जल निगम के कार्य की योजना व उद्देश्य भी समान प्रकृति का है तो फिर जिला व ब्लाक समन्वयकों से उक्त कार्य नहीं कराया जा सकता क्या?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिला पंचायत में कार्यरत जिला समन्वयकों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत जिला समन्वयकों की नियुक्ति की सेवा शर्तों एवं कार्य का स्वरूप पृथक-पृथक होने के कारण तुलना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। दो वर्ष के लिये। (घ) जी हाँ। जी नहीं, सेवा शर्तें पृथक होने तथा कार्यों की अधिकता होने के कारण जनभागीदारी संबंधित कार्य हेतु जल निगम द्वारा पृथक से समन्वयक नियुक्त किये गये हैं।
नल-जल योजनाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
89. ( क्र. 2700 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले की बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत दो वर्षों से नल जल योजनाएं जिन गांवों, पंचायतों के लिए स्वीकृत है तथा निविदायें भी जारी कर कार्य आदेश भी जारी किये गये हैं? उनका विवरण पंचायतवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की पंचायतों में नल जल योजनाओं के ठेकेदारों को कार्य आदेश जारी करने के बाद भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया? कब तक करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) की विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने ग्रामों में नल जल योजना चालू है? कितने ग्रामों में बंद है? बंद होने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्रामवार बताएँ। इन जिम्मेदारों पर कब तक क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) बन्द पड़ी योजनाओं को कब तक संचालित करने की विभाग द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई है बताएँ। यदि हाँ तो कब तक इसे अमल में लाया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं उन योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। योजनाएं स्त्रोत में पानी की कमी, विद्युत विच्छेद, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने, पंचायत द्वारा न चलाए जाने के कारण बंद है, नलजल योजनाओं के संचालन संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
पेयजल की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
90. ( क्र. 2701 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटनी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बड़खेरा में ग्रामीण के लिए शासन द्वारा पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि गांव में नल जल योजनान्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था है तो इस योजना से अभी ग्रामीणों को पानी मिल रहा है या नहीं अथवा नहीं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि यह योजना बंद है, तो बंद होने का कारण बतलावें। इस योजना को पुन: कब तक चालू किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम पंचायत बड़खेरा के अंतर्गत केवल एक ही ग्राम बड़खेरा है, उक्त ग्राम में 16 विभागीय हैंडपंपों एवं 1 पूर्व स्थापित नलजल योजना से पेयजल व्यवस्था की गयी है। (ख) पूर्व स्थापित नलजल योजना से वर्तमान में स्पाट सप्लाई के माध्यम से ग्रामीणों को पानी मिल रहा है। (ग) पूर्व स्थापित नलजल प्रदाय योजनान्तर्गत डाली गई पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण योजना स्पॉट पर चालू है। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़खेरा में रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना लागत रूपये 71.19 लाख की स्वीकृत है, योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है। योजना पूर्ण कर शत-प्रतिशत परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
पन्ना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
91. ( क्र. 2713 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विभागीय योजनाओं का संचालन एवं जागरूकता एवं अन्य क्या-क्या कार्यक्रमों का आयोजन किस प्रकार और कब-कब किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों और कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि किन मार्गदर्शी निर्देशों से वर्षवार, कब-कब प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) राशि का किन-किन कार्यों एवं कार्यक्रमों और क्या-क्या सामग्री क्रय करने हेतु किस नाम एवं पदनाम के शासकीय सेवक के किन आदेशों से कब-कब एवं कितना-कितना व्यय किया गया और किस-किसकों किस बाबत् कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) राशि से किस मांग एवं आवश्यकता और किन प्रस्तावों के आधार पर सामग्री क्रय की गई और क्रय की गई सामग्री का क्या-क्या एवं कहां-कहां उपयोग किया गया एवं किया जा रहा है तथा क्या सामग्री क्रय करने में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया? यदि हाँ तो क्रय की गई सामग्री किस प्रक्रिया से किन सक्षम आदेशों से कब-कब क्रय की गई? प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किया गया और क्या प्रतिवेदन दिये गये? (घ) प्रश्नांश (ख) के तहत व्यय राशि से पन्ना जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या कोई बदलाव और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई? यदि हाँ तो किस प्रकार? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता को आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी एवं सहभागिता हेतु आमंत्रण दिया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार एवं किस-किसके द्वारा और कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों और क्या प्राप्त राशि का व्यय नियमानुसार था? यदि हाँ तो किस प्रकार?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) पन्ना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनाँक तक विभागीय योजनाओं का संचालन, जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई हैः- राशि लाख में
क्र. |
योजना/कार्यक्रम/कार्य का नाम |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
1 |
एन.एच.एम. |
2447.58 |
3099.24 |
2653.80 |
2 |
प्रसूति सहायता योजना |
558.75 |
507.33 |
519.40 |
एन.एच.एम. अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जिले में स्वास्थ्य संस्थाओं की मांग एवं आवश्यकता के आधार पर सामग्री क्रय की जा रही है। क्रय की गई सामग्री का उपयोग संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं एवं मरीजों के उपचार हेतु किया जा रहा है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन भण्डार अधिकारी द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) व्यय राशि से जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में निरंतर बदलाव हो रहे हैं एवं निम्नानुसार चिकित्सकीय सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आंकड़े जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) जी हाँ। समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी पवई एवं शाहनगर द्वारा आमंत्रित किया जाता है। जी हाँ। आमंत्रण द्वारा।
पन्ना जिले में विभागीय कार्यों का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
92. ( क्र. 2714 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जल संरक्षण और पेयजल की उपलब्धता के क्या-क्या कार्य और योजनाएं संचालित की जा रही है और क्या पन्ना जिले में जल संरक्षण के लिए कार्य किए गए और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया? यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों में किए गए कार्यों और किए गए कार्यक्रमों का विवरण बताइयें। (ख) प्रश्नांश (क) कार्य कितनी-कितनी लागत से कहां-कहां किए गये और कार्यक्रमों के आयोजनों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी और किए गये कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्या-क्या लाभ परिलक्षित हुये? क्या इन कार्यक्रमों से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया गया और कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार एवं कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) पवई विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में ग्रामवार पेजयल की उपलब्धता हेतु क्या-क्या संसाधन वर्तमान में उपलब्ध है एवं पेयजल की आपूर्ति हेतु कौन-कौन सी योजनायें कब से संचालित है और जिन ग्रामों में योजनाएं संचालित है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू तौर पर संचालित है? यदि हाँ तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो योजनाओं के संचालन में विगत 02 वर्षों में क्या-क्या अवरोध क्यों उत्पन्न हुये? किन-किन ग्रामों में योजना संचालित नहीं है, उन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी? (घ) पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा पेयजल की उपलब्धता हेतु कितनी-कितनी लागत मूल्य के क्या-क्या कार्य किस मांग एवं आवश्यकता के चलते किन प्रस्तावों के आधार पर कब-कब कराये गये? क्या किए गए कार्यों से संबंधित ग्रामों में पेयजल की पूर्ति संभव हो पा रही है? यदि हाँ तो किस प्रकार बताइये, यदि नहीं, तो पेयजल की नियत मानकों के अनुसार आपूर्ति के लिए और क्या संसाधन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग द्वारा जल संरक्षण की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु रेट्रोफिटिंग, नवीन एकल नलजल योजना के कार्य एवं शालाओं व आंगनवाड़ी केन्द्रो में पेयजल व्यवस्था के कार्य जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत संचालित किये जा रहे है एवं नलकूप खनन व हैण्डपंप स्थापना का कार्य राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे है। पन्ना जिले में विभाग द्वारा जल संरक्षण का कोई कार्य नहीं किया गया व न ही किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा जल सरंक्षण के कोई कार्य नहीं किये गये है अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। योजनाओं का संचालन संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। सुचारू रूप से संचालित न होने वाली योजनाओं में विगत 02 वर्षों में असफल नलकूप, मोटर पंप खराब, स्टार्टर खराब, पाइप लाइन लीकेज, विद्युत खराबी आदि अवरोध उत्पन्न हुये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, इन ग्रामों में हैण्डपंप के माध्यम से पेयजल आपूर्ति निरंतर हो रही है एवं स्त्रोत असफल होने से बंद योजनाओं में विभाग द्वारा नवीन नलकूप खनन एवं शेष योजनाओं में ग्राम पंचायत के माध्यम से सुधार कार्य की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।
म.प्र. पर्यटन निगम के अंतर्गत पदस्थ प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक
[पर्यटन]
93. ( क्र. 2724 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. पर्यटन निगम विभाग के अंतर्गत भोपाल जिले में कौन-कौन सी इकाईयां संचालित हैं? उनका विवरण देते हुए वहां पर पदस्थ प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक की पदस्थापना तिथि एवं अवधि बताई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक अपने नियुक्ति दिनांक से अभी तक किन-किन जगहों पर किस दायित्व के साथ पदस्थ रहे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायत अथवा जांच लंबित है तो शिकायत एवं जांच पंजीकृत होने के दिनांक से विवरण दिया जाये।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न होना
[वाणिज्यिक कर]
94. ( क्र. 2733 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबकारी नियमों बैंक ग्यारंटी प्रतिपूर्ति जमा करने की जवाबदेही जिला आबकारी अधिकारी की है? यदि हाँ तो बतायें कि जबलपुर में तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी संजय तिवारी द्वारा बिना बैंक ग्यारंटी के ठेके देने और जमा बैंक ग्यारंटी से वसूली नहीं करने से हुई राजस्व हानि पर विभागीय जांच रिपोर्ट की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में तत्कालीन प्रमुख सचिव ने इनकी सेवा समाप्त करने और पुलिस में प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखा था? यदि हाँ तो उस नोटशीट की प्रति देवें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति देवें जिसके आधार पर इन पर कार्यवाही नहीं की गई? (ग) क्या संजय तिवारी उपायुक्त आबकारी इंदौर में धार जिले की ग्रेड ग्लेन डिसलरी पर मई 2021 में छापे के दौरान अवैध शराब के ट्रक जब्त किये गये थे? यदि हाँ तो बतावें कि बिना होलोग्राम जोन के ट्रक तथा शराब क्यों छोड़ी गई? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में तथा अन्य अनियमितता पर प्रमुख सचिव के नोटशीट क्रमांक 1421 दिनांक 25-5-21 को मंत्री जी को भेजी थी? यदि हाँ तो संजय तिवारी उपायुक्त एवं धार में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी को इंदौर संभाग से हटाकर कार्यवाही की जायेगी? आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? (ड.) क्या जनवरी 2022 में किशनगंज पुलिस तथा क्राइम ब्रांच इंदौर ने शासकीय विदेशी मदिरा भंडार घर तथा सिमरौल की बियर फैक्ट्री से एक परमिट पर दो ट्रक पकड़े गये थे? यदि हाँ तो बतायें कि यह दोनों यूनिट संजय तिवारी के नियंत्रण में होने पर भी उन पर क्या कार्यवाही की गई? (च) प्रश्नांश (क) से (घ) में उल्लेखित घटना पर प्रश्नाधीन अधिकारी संजय तिवारी पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। आबकारी आयुक्त कार्यालय पत्र क्रमांक आब/ वि.जां./बकाया/08/7 दिनांक 18.03.2008 के संलग्न जांचकर्ता अधिकारी की आरे से विभागीय जांच की रिपोर्ट विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) तत्कालीन प्रमुख सचिव ने श्री संजय तिवारी की सेवा समाप्त करने और पुलिस में प्रकरण दर्ज करने हेतु नहीं लिखा था। श्री संजय तिवारी द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 12259/2009 में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2010 की छायाप्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जिला धार में मई 2021 में छापे के दौरान अवैध शराब के ट्रक तथा शराब छोड़ने की कोई घटना नहीं हुई थी। (घ) जी हाँ। शासन द्वारा प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाता है। (ड.) थाना प्रभारी किशनगंज जिला इन्दौर से प्राप्त उत्तर अनुसार दिनांक 05.01.2022 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली की आईसर ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 5381 में अवैध शराब भरकर जा रही है। उक्त सूचना की तस्दीक कर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 5381 को जप्त किया गया तथा आरोपी हितेश पिता अशोक राठौर उम्र 26 साल निवासी ग्राम बाकानेर तहसील मनावर जिला धार को गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में थाना किशनगंज पर उपराध क्रमांक 21/2022 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के संबंध में विवेचना की जा रही है। उक्त पुलिस प्रकरण में श्री संजय तिवारी की कोई संलिप्तता प्रकाश में नहीं आने से किसी तरह की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है। (च) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घटना पर श्री संजय तिवारी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। प्रश्नांश (घ) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (ड.) में उल्लेखित प्रकरण में श्री संजय तिवारी की कोई संलिप्तता प्रकाश में नहीं आने से किसी तरह की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।
पेयजल आपूर्ति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
95. ( क्र. 2764 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर की नगर परिषद खिलचीपुर, छापीहेड़ा, जीरापुर एवं माचलपुर को जल निगम के माध्यम से कुण्डालिया/मोहनपुरा वृहद परियोजना से पेयजल प्रदान करने की योजना है? (ख) यह शुद्ध पेयजल कब तक दिया जायेगा व कार्यरत एजेंसी द्वारा कितने वर्ष तक शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाएगा? (ग) क्या उक्त चारों नगर परिषद् एवं जल निगम के मध्य इस बाबत् अनुबंध किए जा चुके है? यदि हां, अनुबंध की दिनांक उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो अनुबंध कब तक करा लिए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) केवल नगर परिषद छापीहेडा, जीरापुरा एवं माचलपुर हेतु जल निगम ने सहमति दी है। (ख) निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है, योजना से जलप्रदाय प्रारंभ होने से आगामी 10 वर्ष तक। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जल प्रदाय प्रारंभ किये जाने के पूर्व, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
जीरापुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 2765 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सिविल अस्पताल रोगी कल्याण समिति, जीरापुर के पास सावधि जमा एवं अन्य लम्बी बचत में कितनी धनराशि है? (ख) क्या रोगी कल्याण समिति, जीरापुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है? (ग) क्या रोगी कल्याण समिति, जीरापुर द्वारा अपनी आय में वृद्धि करने हेतु जीरापुर में स्थित दुकानों पर दूसरी मंजिल बनाने हेतु प्रस्ताव किया गया है? यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मंजूरी की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? यदि प्रक्रिया लंबित है तो इसके क्या कारण हैं?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रोगी कल्याण समिति की बैंको में सावधि जमा एवं अन्य लम्बी बचत योजनाओं में जमा राशि का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, दिनांक 16.12.2021 को अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग खिलचीपुर को दुकानों के द्वितीय तल निर्माण हेतु साईट प्लान तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट का संधारण
[सामान्य प्रशासन]
97. ( क्र. 2786 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–195, दिनांक 21/07/2015 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर-''आयोग की नवीन वेबसाइट बनकर तैयार हैं,'' था? यदि हाँ, तो आयोग की वेबसाइट को तैयार करने में कुल कितना व्यय आया? किस-किसको, किस-किस हेतु, कितना-कितना भुगतान किया गया? व्यय संबंधी दस्तावेज़ उपलब्ध कराइए। (ख) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-3791, दिनांक-23/07/2019 के प्रश्नांश (च) के दिये गए उत्तरानुसार म.प्र. राज्य सूचना आयोग में तकनीकी एवं लिपिकीय अमले की पूर्ति हो गयी और क्या नवीनतम आदेश, वाद सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो विवरण दीजिये, यदि नहीं तो क्यों और इन जानकारियों को वेबसाइट पर कब से सतत् उपलब्ध कराया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) म.प्र. सूचना आयोग की वेबसाइट वर्तमान में कब अपडेट की गयी थी और क्या वेबसाइट में वर्ष-2021 एवं 2022 की सभी नवीनतम जानकारी उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो विवरण दीजिये, यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–04 का उल्लंघन नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो कैसे स्पष्ट कीजिये? (घ) जुलाई 2019 के पश्चात म.प्र. राज्य सूचना आयोग में तकनीकी एवं लिपिकीय अमले की उपलब्धता के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी और किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को आयोग में पदस्थ किया गया? वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग में कहाँ-कहाँ कार्यरत हैं? इनके द्वारा क्या-क्या कार्य संपादित किए जाते हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) हाँ। व्यय सम्बन्धी दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) तकनीकी अमले के अन्तर्गत आयोग में सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद पूर्व से स्वीकृत है, जो शासन अनुमति से आउटसोर्स के माध्यम से दिनांक 30.05.2019 से कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-26/2005/सूअप्र/1-9, दिनांक 04.05.2020 द्वारा अमले का युक्तियुक्तकरण कर स्वीकृति दी गई है, जिसमें तकनीकी अमले के अन्तर्गत प्रोग्रामर का 01 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का 01 नवीन पद स्वीकृत किया गया है। परन्तु इन पदों का वेतनमान तथा भर्ती की प्रक्रिया विहित नहीं होने से आयोग के सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। आयोग द्वारा शासकीय एजेन्सी एन.आई.सी. के माध्यम से अद्यतन तकनीकी आधार पर नवीन वेबसाइट का नि:शुल्क निर्माण कराया गया है, जिसका पूर्ववत URL जो WWW.sic.mp.gov.in जो दिनांक 18.06.2020 से म.प्र. स्टेट डॉटा सेंटर के सर्वर पर होस्ट की जाकर प्रारम्भ की गई है। आयोग में आउटसोर्स पर कार्यरत 01 सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के माध्यम से महत्वपूर्ण आदेश एवं अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाई जा रही है। दिनांक 01 जनवरी, 2022 से आयोग में प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील, शिकायत आदि प्रकरणों का वेबसाइट पर ऑफ लाइन पंजीयन प्रारम्भ किया गया है, जो अभी परीक्षण के दौर में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट दिनांक 18.06.2020 को अपडेट की गई थी और वेबसाइट में वर्ष-2021 एवं 2022 की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जुलाई, 2019 के पश्चात आयोग द्वारा तकनीकी एवं लिपिकीय अमले की उपलब्धता की कार्यवाही प्रचलन में है। आयोग में कार्यरत अमले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।
शासकीय विभागों/कार्यालयों में हिन्दी भाषा का उपयोग
[संस्कृति]
98. ( क्र. 2787 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक- 1724, दिनांक-03/03/2021 की जानकारी एकत्रित हो गयी? यदि हाँ, तो उद्भूत तथ्यों पर प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही से अवगत कराइए, यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताइये। (ख) वर्तमान में म.प्र. शासन के किन-किन विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का उपयोग किया जाता हैं? इन विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या-क्या प्रयास एवं कार्यवाही की गयी और उसके क्या परिणाम रहे? (ग) क्या म.प्र. शासन के तकनीकी विभागों एवं कार्यालयों में प्राक्कलन बनाने एवं माप पुस्तिका में प्रविष्टि दर्ज करने एवं देयक आदि का कार्य अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता हैं? यदि हाँ, तो इस कार्य को भी हिन्दी भाषा में कराये जाने के प्रयास किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या और कोई अन्य समयबद्ध कार्यवाही की जायेंगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक, नहीं तो क्यो? (घ) क्या म.प्र. शासन पुलिस विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों से इसी विषयक सुझाव और जानकारी चाही गयी हैं और चिकित्सा महाविद्यालयों में हिन्दी भाषा से अध्ययन की तैयारी की जा रही हैं? यदि हाँ, तो इसी प्रकार म.प्र. शासन के अन्य शासकीय विभागों में भी हिन्दी भाषा के उपयोग में क्या अवरोध हैं? इनका किस प्रकार और कब तक निराकरण किया जाएगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। शासकीय कार्यों हेतु विधि, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। (ख) शासन के विभागों में हिन्दी भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं के घुले मिले शब्दों का उपयोग किया जाता है, चूंकि मध्यप्रदेश हिन्दी भाषी राज्य है। इस हेतु पृथक से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रविष्ठि कार्य हिन्दी में किए जाने हेतु समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाता है। वित्त विभाग के निर्धारित साफ्टवेयर आई.एफ.एम.आई.एस. के अनुसार देयक तैयार किए जाते हैं। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार। पुलिस विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा का उपयोग किया जाता है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभागीय योजनाओं की जानकारी
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
99. ( क्र. 2790 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में भारत सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से दिये गये राहत पैकेज का लाभ किन-किन उद्यमियों को तथा कैसे दिया गया? कृपया जिले अनुसार तथा उद्यमियों के नाम तथा औद्योगिक इकाइयों के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) भारत सरकार की स्टार्ट-अप तथा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभाग ने जबलपुर संभाग में कौन-कौन से उद्यम प्रारंभ किये इसकी भी जानकारी जिले अनुसार उद्यमियों के नाम तथा औद्योगिक इकाईयों के नाम तथा शासन द्वारा दी गयी राहत सहित जानकारी देवें? (ग) क्या विभाग बालाघाट जिले में वन तथा खनिज संपदा की बाहुल्यता को देखते हुए यहां कौन-कौन से उद्यम लगाए जा सकते है इसका सर्वे करवाकर उद्यम स्थापित करने की दिशा में कार्य करने पर विचार करेगा?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) भारत सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से राहत पैकेज नहीं दिए जाने से जानकारी निरंक है। (ख) विभाग द्वारा स्वयं उद्योग नहीं लगाए जाते है अपितु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। (ग) विभाग द्वारा जिला स्तरीय औद्योगिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। जिले में औद्योगिक संभावनाओं के दृष्टिगत उद्यम स्थापित करने हेतु मार्ग दर्शन दिया जा रहा है और स्थापित पात्र उद्योगों को अनुदान प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
[महिला एवं बाल विकास]
100. ( क्र. 2791 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना के तहत विगत तीन वर्षों में जिलों को दी गयी राशि की जानकारी जिले अनुसार देवे? (ख) विषयांकित योजना के तहत प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन को छोड़कर विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन में किये गये कार्य तथा खर्च की गयी राशि की विस्तृत जानकारी देवे? (ग) यह योजना कब से प्रारंभ की गयी है तथा क्या विभाग ने इस योजना से लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जन्म दर में वृद्धि अर्थात लिंगानुपात की कभी कोई समीक्षा की है। यदि हाँ तो इसकी विस्तृत जानकारी देवे। (घ) क्या विभाग विषयांकित योजना से प्राप्त राशि से महिलाओं के हॉस्टल निर्माण तथा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के उपायों पर खर्च करने पर विचार करेगा? यदि इन सब कार्यों में राशि खर्च की गयी हो तो इन सब की विस्तृत जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना के तहत विगत तीन वर्षों में जिलों को दी गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है I (ख) विषयांकित योजना के तहत् प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन को छोड़कर विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन में किये गये कार्य तथा खर्च की गयी राशि की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है I (ग) भारत सरकार ने 22 जनवरी, 2015 को बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आरम्भ की गई, जिसमे प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले वर्ष 2015-16 से म.प्र. के छः जिलों एवं 2018-19 से 36 जिलों में स्वीकृत की गई, वर्तमान में प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग के HMIS (Health management information system) द्वारा की जाती है, साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में प्रस्तावित नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
101. ( क्र. 2803 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन मिले? प्रत्येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं? (ख) उपरोक्त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? (ग) प्रश्न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? (घ) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के आरंभ होने के बाद जिला उद्योग केन्द्र छतरपुर में स्वरोजगार स्थापित करने के लिये प्रश्न दिनांक तक कुल 29 आवेदन प्राप्त हुए है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (घ) जी हाँ। छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 100 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य 31 मार्च, 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्नांश का वर्तमान स्थिति में उत्तर दिया जाना संम्भव नहीं है।
क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
102. ( क्र. 2804 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नल-जल योजना या अन्य पेयजल योजनाओं के अंतर्गत खोदी गई सड़कों को ठीक करने का जिम्मा संबंधित ठेकेदार पर है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो छतरपुर विधानसभा अंतर्गत उक्त कार्य हेतु खोदी गई सभी सड़कों को ठेकेदार ने सही करवा दी है? यदि नहीं, तो क्यों? कहाँ-कहाँ की शेष है, कब तक सड़क सही कर दी जावेगी.
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के चयन में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 2806 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय मुरैना में वर्ष 2017 में डॉ. आर.सी. बांदिल व 2017-18 में प्रदीप कुमार मिश्रा (दोनों तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ मुरैना) द्वारा आशा सहयोगिनी व आशा कार्यकर्ताओं का चयन कर नियुक्ती दी गई? (ख) अगर प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या मिशन संचालक भोपाल एन.एच.एम. म.प्र. द्वारा सम्पूर्ण आशा एवं आशा सहयोगिनी की चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना है? अगर हाँ तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को आरोपी बनाया गया? नाम व पद सहित जानकारी देवें। (ग) क्या दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जांच दल गठन कर जांच करवाई गई थी। जिसमें दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे? अगर हाँ तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई? अगर हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, डॉ. आर.सी. बांदिल एवं डॉं. प्रदीप कुमार मिश्रा, (दोनों तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना) तथा श्री मनोज सिंह तोमर, तत्कालीन जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, मुरैना को आरोपी बनाया गया। (ग) जी हाँ, डॉ. आर.सी. बांदिल एवं डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा (दोनों तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना) के विरूद्ध विभागीय जांच प्रक्रियाऐं सम्पन्न कर भविष्य के लिये सचेत करते हुए प्रकरणों को समाप्त किया गया तथा श्री मनोज सिंह तोमर, तत्कालीन जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, मुरैना की संविदा सेवा समाप्त की गई। कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
104. ( क्र. 2811 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त कितने निजी अस्पताल/नर्सिंग होम संचालित हैं? सूची देवें। (ख) क्या टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर सिटी हॉस्पिटल के नाम से निजी अस्पताल संचालित है? यदि हाँ तो क्या इस अस्पताल में रूजोपचार एवं उपचर्यागृह अधिनियम 1973 तथा इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमों के अनुसार रोगियो की परिचर्या हेतु उपयुक्त कक्ष/उपकरण/चिकित्सक/उपयोग उपरान्त चिकित्सीय अवयवो के व्ययन की एवं चिकित्सीय अपशिष्टों के निपटान की समुचित व्यवस्था है? (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि हाँ तो वर्तमान स्थिति में चिकित्सकों/स्टॉफ सहित मुख्य उपकरणों की सूची दें। यदि नहीं, तो यह अस्पताल कैसे संचालित हैं आवश्यक उपकरण कब तक स्थापित कर लिये जायेगे? बताये। (घ) क्या निजी अस्पताल/नर्सिंग होम का निरीक्षण शासन द्वारा कराया जाता है? यदि हाँ तो ऐसे अधिकारी का नाम, पदनाम बतायें और उनके द्वारा विगत 2 वर्ष में कब-कब इस अस्पताल का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के प्रतिवेदनों की प्रतियां दें। क्या निरीक्षण के दौरान सिटी अस्पताल में रूजोपचार एवं उपचर्यागृह अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट/नियमों के तहत समस्त व्यवस्थाये पाई गई? यदि नहीं, तो क्या सिटी अस्पताल की मान्यता समाप्त की जायेगी? यदि हाँ तो समयावधि बतायें यदि नहीं, तो कारण बतायें।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) टीकमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल/नर्सिंग होम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) वर्तमान स्थिति में चिकित्सकों/स्टॉंफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर एवं मुख्य उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। दिनांक 21/11/2021 को तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ डॉ. शिवेन्द्र कुमार चौरसिया द्वारा सिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ व 100 बिस्तरीय अस्पताल
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 2856 ) श्री देवीलाल धाकड़ (एडवोकेट) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गरोठ अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल गरोठ-भानपुरा/समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पिछले 15 वर्षों से चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ, विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पदस्थ है? क्या मूल पदस्थापना पर सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ नियुक्त है या नही? (ख) यदि नहीं, तो किस आदेशानुसार वे अन्य चिकित्सालयों में पदस्थ है? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत है उनमें से कितने पदों पर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है व कितने पद रिक्त है? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या योजना बनाई गई है व रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा? (घ) सिविल हॉस्पिटल गरोठ हेतु 100 बिस्तरीय अस्पताल उन्नयन होने के बाद प्रश्न दिनांक तक किन-किन चिकित्सा सुविधाओं की पूर्ति की गई है? यदि पूर्ति की गई है तो जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नही, तो कब तक 100 बिस्तरीय अस्पताल की सुविधाए उपलब्ध करवाई जावेगी।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ वर्तमान में समस्त स्टॉफ मूल पदस्थापना स्थल पर पदस्थ है, संस्थाओं में शत-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व अन्य श्रेणी के पदोन्नति के पदों की पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। शत-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) गरोठ में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल संचालित/स्वीकृत न होकर 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल संचालित है, जिसमें मापदण्ड अनुसार आक्सीजन प्लांट, नवजात शिशुओं हेतु एन.बी.एस.यू., सोनोग्राफी, सेन्ट्रल लेब में 45 प्रकार की जाँचे, डिजिटल एक्स-रे, ई.सी.जी., 24 घण्टे डिलेवरी सुविधा, पोषण पुनर्वास केन्द्र की सुविधा, टीबी यूनिट, एड्स जाँच, ऑपरेशन थिएटर, सुविधा, नेत्र परिक्षण सुविधा उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर के माध्यम से 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु तकनीकी साध्यता/पात्रता न होने के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। वर्ष 2022-23 हेतु नवीन संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में गरोठ का नाम सम्मिलित किया गया है, वित्तीय संसाधनों पर उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित
[महिला एवं बाल विकास]
106. ( क्र. 2857 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरघाट विधानसभा के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? उसमें कितने बच्चों के नाम दर्ज हैं? कृपया संख्या बताएं। (ख) कितने आंगनवाड़ी केंद्र शासकीय भवन में संचालित हैं एवं कितने प्राइवेट भवनों में संचालित हैं? (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को श्रेणी वार बताएं की किस-किस श्रेणी में आते हैं? (घ) विधानसभा अंतर्गत कितने बच्चे कुपोषित हैं? इनकी भी श्रेणी बताएं और कुपोषण दूर करने हेतु आपके द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरघाट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 387 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनमें 27020 बच्चों के नाम दर्ज हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत 360 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों तथा 27 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत संचालित केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की श्रेणी में आते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (घ) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत 259 बच्चे कुपोषित है। जिसमें से 15 अति गंभीर कुपोषण तथा 244 मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी में है। कुपोषण निवारण हेतु हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को संदर्भ सेवा प्रदान की जाती हैं। चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों के कुपोषण निवारण हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत समेकित पोषण प्रबंधन रणनीति (IMAM) एवं पोषण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
पर्यटन एवं संस्कृति का विकास
[पर्यटन]
107. ( क्र. 2858 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा बरघाट विधानसभा में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में क्या-क्या काम किया गया एवं आगे की क्या योजना है? (ख) बरघाट विधानसभा में पर्यटन एवं संस्कृति विकसित करने के लिए बहुत प्राकृतिक स्थल उपलब्ध है ग्राम आष्टा में मां काली जी के साथ शिव मंदिर व अनेक मंदिर का निर्माण तेरहवीं सदी में किया गया था जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है पुरातत्व विभाग ने इसे अपने आधिपत्य में ले लिया है लेकिन अभी तक इस में कोई सुधार नहीं किया गया है जबकि प्रतिदिन अनेको श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है इस स्थल को व्यवस्थित कर शीघ्र सुधार किया जाकर यह प्राचीन धरोहर के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
डीजल क्रय पर व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 2872 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आरोग्य केन्द्रों के उन्नयन हेतु कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ है? किस केन्द्र में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? क्या खराब गुणवत्ता एवं कार्य अपूर्ण होने पर भी संबंधित ठेकेदारों का भुगतान किया गया है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों हेतु क्या-क्या, सामग्री, किस प्रकार क्रय की गयी व किस-किस फर्म को इस हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय प्रक्रिया की समस्त जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन एवं एन.एच.एम. से प्राप्त बजट से किन-किन वाहनों के लिये कितना डीजल क्रय किया गया? प्रति वाहन प्रति वर्षानुसार डीजल की खपत, लॉगबुक व देयकों के मय वाहन नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। बोगस लॉगबुकों को सत्यापित कर डीजल क्रय किया जाकर डीजल के देयकों के भुगतान पर दोषी अधिकारी व कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। भारत शासन की गाईड लाईन अनुसार समस्त स्वीकृत केन्द्रों का पूरे देश में विशेष पहचान एवं एक रूपता अनुसार ब्राडिंग एवं उन्नयन कार्य कराया गया है। संपादित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उपरोक्त सामग्री को जेम पोर्टल एवं स्थानीय निविदा में स्वीकृत नग पर सामग्री क्रय की गई। क्रय सामग्री एवं फर्म के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) वाहन में डीजल हेतु व्यय की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः-
क्र. |
वर्ष |
मद |
प्राप्त बजट |
व्यय |
1 |
2018-192018-19 |
राज्य मद एनएचएम मद |
6,25,000/-12,35,713/- |
6,24,680/-2,09,104/- |
2 |
2019-202019-20 |
राज्य मद एनएचएम मद |
4,82,000/-8,03,898/- |
4,71,848/-91,937/- |
3 |
2020-212020-21 |
राज्य मद एनएचएम मद |
10,50,000/-23,92,598/- |
10,49,213/-7,08,574/- |
4 |
2021-222021-22 |
राज्य मद एनएचएम मद |
3,74,700/-59,71,455/- |
3,72,024/-15,08,382/- |
वाहनवार एवं लॉग बुक देयको की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकित्सकों एवं स्टाफ के अटैचमेंट की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
109. ( क्र. 2873 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग में नियमित व संविदा पदों के अटैचमेंट के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। शिवपुरी जिले में जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016-17 से दिसम्बर 2021 तक कार्यरत किन-किन चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों के कहाँ से कहाँ अटैचमेंट किये? अटैच किए गए कर्मचारियों के कार्यभार गृहण करने की तिथि सहित नाम, पद एवं संस्थावार पृथक-पृथक जानकारी दें। साथ ही अटैचमेंट/अनुलग्न आदेशों की छायाप्रति भी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कर्मचारियों के अटैचमेंट हेतु क्या जिला स्वास्थ्य समिति व राज्य स्तरीय कार्यालय से अनुमोदन अथवा स्वीकृति प्राप्त की गयी है? प्रत्येक अटैचमेंट के संबध में जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त अवधि की समिति की बैठकों की प्रोसिडिंग व स्वीकृति आदेशों, पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। वर्णित अधिकारी/कर्मचारियों के अटैचमेंट शासन के किस आदेश के तारतम्य में किये गये हैं? उक्त सभी संदर्भित शासनादेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) क्या अटैच किए कर्मचारियों से उनके पद के मूल कार्य के स्थान पर नियम विरूद्ध अन्य कार्यालयीन/लिपिकीय कार्य कराया जा रहा है? क्या नियमानुसार यह सही है? यदि नहीं, तो इस हेतु कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में दोषपूर्ण अटैचमेंट प्रक्रिया के लिये जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी एवं अटैचमेंट कब तक निरस्त कर सभी से मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य लिया जावेगा व कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24 जून, 2021 को जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका 52 में सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के निर्देश है। स्थानांतरण नीति की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। सामान्यतः जिलों में चिकित्सकीय कार्य के सुचारू संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर समय-समय पर जनहित में अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। शिवपुरी जिले में कार्य सुविधा की दृष्टि से चिकित्सकों/अन्य सहायक स्टॉफ की ड्यूटी अन्य संस्थाओं में लगाई गई थी, आदेश प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को मूल पदस्थापना पर कार्य करने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकीय सेवायें के सुचारू संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर जनहित में कार्य सुविधा को दृष्टिगत् रखते हुए स्थानीय स्तर पर ही आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगाते हैं। उत्तरांश ''क'' के अनुसार अटैचमेंट नहीं किया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, उत्तरांश (ख) के अनुसार ड्यूटी लगाए अधिकारियों/कर्मचारियों से पद अनुरूप ही कार्य लिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लंबित मानदेय के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 2879 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में कितने बॉण्डेड चिकित्सक अधिकारी/कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं और उनको कितना-कितना मानदेय प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है? (ख) क्या यह सही है, कि विगत कितने महीनों से उपरोक्त किस-किस कर्मचारी/ अधिकारियों को मानदेय प्रदाय नहीं किया गया है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों स्पष्ट करें? (ग) प्रश्न (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में मानदेय बावत् विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 कब-कब और कितना-कितना किस-किस दिनांक को बजट प्राप्त हुआ और किस-किस दिनांक को किस-किस कर्मचारी/ अधिकारी को मानदेय प्रदाय किया गया? क्या यह सही नहीं है, कि बजट राशि प्राप्त होने के उपरांत भी जिलाधिकारियों द्वारा जानबूझकर अवैध वसूली की नियत से मानदेय प्रदाय करने में विलम्ब किया जाता है? यदि नहीं, तो विलम्ब से दिये जा रहे मानदेय के क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में मानदेय को विलम्बित करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए सम्बंधितों को कब तक मानदेय प्रदाय कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) बंधपत्र चिकित्सकों को प्रदान किए गए मानदेय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। बंधपत्र चिकित्सकों का मानदेय बी.सी.ओ. ग्लोबल मद से किया जाता है। उक्त मद में उपलब्ध बजट में से आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों द्वारा मानदेय की राशि आहरित की जाती। ग्लोबल मद में बजट उपलब्ध नहीं होने पर, जिलों से बजट मांग पत्र अनुसार पुनः ग्लोबल मद में राशि आवंटित की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मुरैना के अधीन पदस्थ किए गए बंधपत्र चिकित्सकों को मानदेय प्रदान नहीं किए जाने का कारण निर्धारित समय पर बंधपत्र चिकित्सकों की उपस्थिति रिपोर्ट एवं कार्य प्रगति रिपोर्ट अप्राप्त होना तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना के अधीन पदस्थ बंधपत्र चिकित्सकों को समय पर मानदेय प्रदान नहीं किए जाने का कारण ग्लोबल बजट मद में राशि का अभाव होना है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के विभिन्न योजनाशीर्षो के उद्देश्य शीर्ष 11-025 संविदा चिकित्सकों का पारिश्रमिक (ग्लोबल) मद में प्रदेश के जिलो हेतु आवंटित बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। मुरैना जिले में दिनांकवार बंधपत्र चिकित्सकों को प्रदान किए गए मानदेय के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जी नहीं, जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) ग्लोबल मद में बजट उपलब्ध नहीं होने पर, जिलों से बजट मांगपत्र अनुसार निरंतर ग्लोबल मद में आवंटन किया जाता है। उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। यथाशीघ्र।
विभाग की योजनाओं की जानकारी
[आनंद]
111. ( क्र. 2882 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि विभाग का गठन पूर्व चतुर्दश विधानसभा के दौरान कर लिया गया था? यदि हाँ तो विभाग को कब और किस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था और क्यों? क्या पुनः 25.01.22 को विभाग का गठन किया गया? विभाग के गठन का उद्देश्य एवं प्रस्तावित/ संचालित जनहितैशी योजनाओं से अवगत करावे? (ख) क्या यह सही है कि पूर्व में विभाग द्वारा आनन्दम सहयोगियों हेतु अल्प विराम कार्यक्रम का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ तो जिला मुरैना में कितने इच्छुक व्यक्तियों ने पंजीयन कराया नाम पता सहित अवगत करावे? आगामी पंजीयन कार्यक्रम से भी अवगत करावे? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिला मुरैना में विभाग का किस-किस को जिला अधिकारी एवं तहसील, जनपद स्तर पर नियुक्त किया गया है? पदनाम एवं अधिकारी के नाम, कार्यालय स्थानों से अवगत करावे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग का गठन अगस्त 2016 में तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। विभाग का जनवरी 2019 में तत्कालीन सरकार द्वारा लोप किया जाकर अध्यात्म विभाग का गठन किया गया। जनवरी 2022 को वर्तमान सरकार द्वारा पुन: आनंद विभाग का गठन किया गया। विभाग के गठन के उद्देश्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कोई जन हितैशी योजनाएं नहीं चलायी जाती है। संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ख) आनंदम सहयोगियों हेतु पूर्व तथा वर्तमान में भी अल्पविराम कार्यक्रम का प्रावधान है। मुरैना जिले के आनंदम सहयोगी के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (ग) संस्थान द्वारा जिला तहसील जनपद स्तर पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। स्वयंसेवक के रूप में लोग विभाग के कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग करते है।
संस्कृति विभाग द्वारा जिलो में किये गए आयोजन का भुगतान
[संस्कृति]
112. ( क्र. 2885 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलो में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या आयोजन सम्पन्न कराये गये? संस्कृति विभाग द्वारा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलो में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? ग्वालियर जिले में प्राप्त आवंटन का किस-किस रूप में उपयोग किया गया है? उसका पूर्ण विवरण देवें। (ख) संस्कृति विभाग के अधीन कितनी अकादमी है? प्रत्येक की सूची प्रस्तुत करें। उनके विभाग प्रमुख कौन-कौन है? संस्कृति विभाग एवं उनके अधीन अकादमियॉ द्वारा ग्वालियर एवं चम्बल संभाग अन्तर्गत जिलों में किये कार्यक्रमों में जलपान एवं भोजन व्यवस्था हेतु 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस संस्था को कितनी राशि भुगतान किया गया। उक्त संस्थाओं को जी.एस.टी. या सर्विस टैक्स का कितना भुगतान किया गया। (ग) संस्कृति विभाग में ग्वालियर जिले में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक उनका कार्यक्षेत्र तथा मुख्यालय एवं मोबाईल नम्बर बतावें।
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।
जनभागीदारी के निर्माण कार्य
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
113. ( क्र. 2886 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा जन-भागीदारी योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति हुई है? यदि हाँ तो जनभागीदारी योजना के नियमों की प्रतियां देवें। (ख) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ, किस-किस विकासखण्ड क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितने वित्तीय आवंटन स्वीकृत हुये? कार्य का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, स्वीकृति राशि सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ग्वालियर जिले में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है? उनका नाम, पद, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक उनका कार्यक्षेत्र तथा मुख्यालय एवं मोबाईल नम्बर बतावें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जनभागीदारी नियम-2000 के अनुरूप निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। नियमों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी योजना से ग्वालियर जिले में कोई कार्य स्वीकृत नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
प्रसिद्ध धार्मिक व प्राकृतिक स्थलों का विकास
[पर्यटन]
114. ( क्र. 2888 ) श्री हर्ष यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्यों की संरचनाओं को स्वीकृति दे रही है? यदि हाँ तो किस मापदण्डानुसार स्वीकृति जारी की गई है? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले अन्तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक, धार्मिक व दर्शनीय स्थलों के विकास एवं पर्यटक स्थल घोषित किए जाने हेतु मांग प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय को मुख्य सचिव से लम्बे समय क्रमश: पत्र क्रमांक- 879/08.05.2017, 1250/13.10.2021 एवं 1526/ 18.12.2021, 1248/13.10.2021 सहित अन्य पत्रों के माध्यम से की गई है? शासन द्वारा इस बाबत् क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या प्रदेश सरकार देवरी विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अतिशेष क्षेत्र बीनाजी, श्रीदेव खण्डेराव प्राचीन अग्निमेला देवरी, सागर जिले की सबसे ऊंची चोटी शंकरगढ, कर्करेखा पर विराजमान विशाल शिवलिंग मंदिर बरकोटीकलॉ, दो एकण्ड अधिक में फैले वटवृक्ष मॉ चौसठयोगनी मंदिर पनारी, क्षेत्र की आस्था केन्द्र मॉ सिंहवाहिनी मंदिर व प्राकृतिक जलप्रपात घोघरनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने व विकसित करने को बजट में शामिल किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ग) अनुसार क्या उक्त स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करने व विकसित करने के मांग पत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदाय की जाएगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। शासन के नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। (ख) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जी हाँ। उक्त प्रस्ताव पर धार्मिक स्थलों को रोप-वे से जोड़ने हेतु निरीक्षण कर, औचित्य उपयोगिता के संबंध में कार्यवाही की गई है। (ग) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
स्वीकृत एवं रिक्त पद
[महिला एवं बाल विकास]
115. ( क्र. 2891 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने श्रेणी के पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे है एवं कितने रिक्त है? (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की क्या प्रक्रिया है? कितनी गोपनीय प्रतिवेदन लंबित है? (ग) विभाग में कितने परियोजना अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि आज दिनांक तक हटाई जाना थी जो लंबित है? नामवार जानकारी उपलब्ध कराये। (घ) विभाग में कितने सहायक संचालक पदस्थ है? कितने सहायक संचालकों को समयमान दिया जाना था?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया संबंधी आदेश, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अवधियों में वार्षिक कार्य विवरण तैयार कर गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिस पर विभागीय गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की चैनल अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारियों को मतांकन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न अधिकारियों के पास विभिन्न स्तरों पर मतांकन हेतु लंबित गोपनीय प्रतिवेदनों की संख्या स्पष्ट की जाना दुष्कर है। (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि हटाई जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है।
स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण
[महिला एवं बाल विकास]
116. ( क्र. 2892 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत विगत 03 वर्षों में विभिन्न विकासखण्डों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक निर्मित हो गये? कितने निर्माणधीन है? कितने भवनों का स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत निर्माणधीन भवनों में विभाग द्वारा राशि प्रदान नहीं की गई है? जिस कारण से भवन पूर्ण नहीं हुये है? (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने निर्माणधीन एवं निर्मित भवन है जिनमें प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों द्वारा राशि की मांग की है परंतु विभाग द्वारा उन्हें राशि प्रदान नहीं की गई है? राशि किस कारण से प्रदान नहीं की गई एवं कब तक प्रदान की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर जिले में विगत 03 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं में 183 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत 183 आंगनवाड़ी भवनों में से 159 आंगनवाड़ी भवन पूर्ण हो गए हैं। 21 भवन निर्माणाधीन हैं। 03 भवन अप्रारंभ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपने अंशदान की राशि जारी की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपूर्ण भवनों को मनरेगा अभिसरण से पूर्ण करने के निर्देश जारी कर दिये गये है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसा कोई भी भवन निर्माणाधीन नहीं है, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा राशि की मांग की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृत पदों को भरा जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
117. ( क्र. 2895 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर की चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों में वर्ष 2020-21 की स्थिति में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के कितने पद कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत है? केंद्र एवं पदवार स्वीकृत पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त स्वीकृत पद शासन के नियम व निर्देशों के तहत समय-सीमा के अंतर्गत भरे गए हैं? हाँ या नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ तो केंद्र एवं पदवार सूची उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ड.) क्या उक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति की जावेगी? हाँ या नहीं (च) प्रश्नांश (ड.) के अनुसार यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बताएं? (छ) प्रश्नांश (ड.) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ज) क्या शासन उक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? हाँ या नहीं। (झ) प्रश्नांश (ज) के अनुसार यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बताएं। (ट) प्रश्नांश (ज) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 में पदस्थ किए गए अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति समय-सीमा में करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व अन्य श्रेणी के पदोन्नति के पदों की पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पैरामेडिकल/स्टॉफ नर्स की पूर्ति निरंतर की जाती है। शत प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (घ) से (छ) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (ज) से (ट) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ी केंद्रों एवं प्रोत्साहन राशि
[महिला एवं बाल विकास]
118. ( क्र. 2905 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं? कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो पंचायत भवन में संचालित हैं? भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्दों को कब उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे? (ख) उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद है? (ग) यदि भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो किस अवधि से बंद है? प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद होने का क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मण्डला जिले में 1891 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 413 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 413 केन्द्र किराये के तथा 25 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) मण्डला जिले में किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का प्रदेश सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय का भुगतान बंद नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही नहीं।
कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ते का भुगतान
[वित्त]
119. ( क्र. 2906 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रावधान पूर्व वर्षों में म.प्र. शासन ने किया है? यदि हाँ तो इसे लेकर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई, विस्तार से बतावें? (ख) क्या वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता 31 प्रतिशत है और म.प्र. के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20 प्रतिशत है? यदि हाँ तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई नीतिगत निर्णय प्रचलित नहीं है। राज्य शासन अपनी वित्तीय स्थिति एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय आवश्यक निर्णय लेता है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते को भी संज्ञान में लिया जाता है। (ख) जी हाँ। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टार्टअप को शासकीय सहायता
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
120. ( क्र. 2908 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने राज्य में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक स्टार्टअप से संबंधित क्या-क्या नीति एवं योजना बनाई उसके तहत शासन ने किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि किस विभाग, निगम, मण्डल, प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई। (ख) स्टार्टअप से संबंधित वेंचर कैपिटल फण्ड और वेंचर कैपिटल ट्रस्ट का गठन कब किया गया, इन दोनों ही उपक्रमों को कितनी-कितनी राशि किस आदेश क्रमांक दिनांक से प्राप्त हुई, उसमें से कितनी राशि किस कार्य पर, किस दिनांक को खर्च की गई? (ग) वेंचर कैपिटल फण्ड एवं वेंचर कैपिटल ट्रस्ट को प्राप्त राशि और उसमें से खर्च राशि के संबंध में बोर्ड की अनुमति, सहमति एवं अनुमोदन के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किए गए है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) शासन द्वारा वर्ष 2015 से क्रमश: म.प्र. इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016, मध्यप्रदेश इन्क्यूबेशन एवं स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम-2016, म.प्र. स्टार्टअप नीति, 2019 एवं म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश बनाई गई है। स्टार्टअप मद में शासन द्वारा उपलब्ध कराई वर्षवार राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में मध्यप्रदेश वेंचर फाईनेंस लिमिटेड नाम से एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का निगमन प्रमाण-पत्र दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा वेंचर कैपिटल फण्ड की संस्थागत व्यवस्था हेतु फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने हेतु मध्यप्रदेश वेंचर फाईनेंस ट्रस्टी लिमिटेड के नाम से ट्रस्टी कंपनी का निगमन प्रमाण-पत्र दिनांक 11 मई, 2015 को जारी हुआ है। दोनों ही उपक्रमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग स्तर से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उपरोक्त के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आनंद उत्सव मनाने की कार्य योजना
[आनंद]
121. ( क्र. 2909 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आनंद विभाग द्वारा आनंद उत्सव मनाने हेतु क्या कार्ययोजना तैयार की गई है। (ख) मण्डला जिले के कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा कितने क्लस्टर बनाये गये? विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें। (ग) इन क्लस्टर को कितना-कितना आवंटन किस मद से आनन्द उत्सव के लिए दिया गया? (घ) आनन्द उत्सव में अलग-अलग क्लस्टर में कितने कितने लोगों ने भाग लिया?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आनंद उत्सव मनाने हेतु आनंद विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) मण्डला जिले की सभी 486 ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने हेतु शामिल किया गया था एवं आनंद उत्सव आयोजित किए जाने हेतु पंचायतराज संचालनालय द्वारा 162 क्लस्टर बनाये गये थे, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (ग) राज्य आनंद संस्थान द्वारा कोई आवंटन आनंद उत्सव हेतु नहीं दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आनंद उत्सव मनाये जाने हेतु प्रति क्लस्टर रूपये 15,000/- धन राशि आवंटित किये जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए है। (घ) कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आनंद उत्सव आयोजन को निरस्त करने का निर्णय जिला स्तर पर लिया गया था। अत: प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री के प्रोटोकाल
[सामान्य प्रशासन]
122. ( क्र. 2913 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? यदि हाँ तो राज्य मंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है? (ख) राज्य/कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के लिये क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है? (ग) क्या राज्य/कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने पर फालो/गार्ड वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है। कृपया विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है। (घ) कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के विस्तृत प्रोटोकाल एवं गाईड लाईन की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकरी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय विभागों में कैडरवार स्वीकृत पद व रिक्त पद
[सामान्य प्रशासन]
123. ( क्र. 2914 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में पुलिस, वन विभाग एवं शिक्षा विभाग में कैडरवार कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में उनमें से कितने पद रिक्त है? (ख) प्रश्नांश अनुसार इन रिक्त पदों को सुरक्षा एवं शिक्षा की दृष्टि से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कब तक भरेंगे? क्या इन पदों को भरने की राज्य शासन की कोई योजना है? तो क्या इन रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर पद भरे जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी भवन एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन
[महिला एवं बाल विकास]
124. ( क्र. 2919 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है एवं कितने मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या शासन भवन विहीन सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालित किए जाने के क्रम में भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों एवं विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन कर पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा दिये जाने के संबंध में कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कितने आंगनवाड़ी सहायिका के एवं सखी के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पद पूर्ति की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 288 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं एवं 56 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। (ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन का प्रावधान न होने से शेष जानकारी का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त नहीं हैं। सखी के पद विभाग अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय संस्थाओं को अनुचित लाभ प्रदान
[महिला एवं बाल विकास]
125. ( क्र. 2925 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग राजगढ़ द्वारा विगत दस वर्षों में किन-किन अशासकीय संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से कब-कब किस प्रयोजन एवं आधार पर प्रदान की गई? योजनावार व संस्थावार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा जिले में कितने बालवाड़ी/झूलाघर प्रश्न दिनांक तक संचालित हैं, उनमें बच्चों की स्थिति तथा भौतिक सत्यापन की क्या स्थिति हैं? संचालनकर्ता का नाम, भौतिक सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी का विवरण सहित बतावें तथा क्या विभाग द्वारा जिले के बाहर संचालित अशासकीय संस्थाओं को उक्त योजनाओं में किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया हैं? संपूर्ण विवरण सहित बतावें। (ग) क्या विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के उद्देश्य अनुसार लाभ प्रदान न कर केवल कागजों में ही योजना का संचालन दर्शाकर लाखों रूपये की शासकीय राशि का दुरूपयोग कर वित्तीय अनियमितता की गई हैं? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त योजना की विस्तृत जांच करवाएगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) जिले में वर्ष 2019-20 तक झूलाघरों का संचालन संस्थाओं द्वारा किया गया। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोरोना के कारण जिले के झूलाघर संचालित न होने से बच्चों की स्थिति निरंक है संचालनकर्ता एवं भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। जिले से बाहर संचालित अशासकीय संस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ग) जी नहीं। झूलाघरों के संचालन होने के बाद ही अनुदान दिया जाता है। अतः राशि दुरुपयोग/वित्तीय अनियमितता/जांच का प्रश्न ही नहीं होता है।
सोनोग्राफी मशीन का क्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 2926 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 583 दिनांक 21.12.2021 के संदर्भ में अनुसार महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के क्रय आदेश दिनांक 19.12.2021 के द्वारा सोनोग्राफी मशीन के क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन स्थापित कर दी गई हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों एवं वर्तमान में उक्त संबंध में क्या कार्यवाही किस स्तर पर किन कारणों से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन स्थापित कर प्रारंभ करवाएगा, यदि हाँ तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मशीन दिनांक 01/03/2021 को स्थापित कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आंगनवाड़ियों में पेयजल उपलब्धता
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
127. ( क्र. 2929 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी.एच.ई. विभाग ने आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए जिन 41205 आंगनवाड़ियों में पाइप वाटर कनेक्शन नल से पानी देने की बात कही गई है? उनमें से सिर्फ 6327 में ही नल कनेक्शन मिला है? हॉ तो क्या कारण है? नहीं तो वर्तमान क्या स्थिति है? (ख) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शत-प्रतिशत आंगनवाड़ियों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो रहा है? हाँ, तो कृपया ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावे तथा नहीं तो क्या कारण है तथा जिन आंगनवाड़ियों में वर्तमान तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है? कृपया जानकारी उपलब्ध करावें तथा शत-प्रतिशत व्यवस्था न होने से कोई दोषी है? हॉ तो कौन तथा क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) यह सही है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 41205 आंगनवाड़ियों में नल के द्वारा जल प्रदाय की जानकारी दी गयी थी, वस्तुत इन सभी आंगनवाड़ियों में नल से जल प्रदाय हेतु समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये गये थे, टेस्टिंग कर ली गयी थी तथा स्थायी विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया की जा रही थी एवं 16274 आंगनवाड़ियों में नल से जल प्रदाय किया जा रहा था, शेष आंगनवाड़ियों में उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने के कारण अथवा स्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण जल प्रदाय नियमित रूप से प्रारंभ नहीं था, इनमें स्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिये महिला बाल विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग से समन्वय करके कार्य करते हुये आज की स्थिति में 35268 आंगनवाड़ियों में पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष आंगनवाड़ियों में भी शीघ्र जलप्रदाय चालू कराने के लिये कार्यवाही की जा रही है। (ख) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव के अन्तर्गत 325 आंगनवाड़ियों में से 170 में नल से जल प्रदाय उपलब्ध हो रहा है, शेष में स्थायी विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया की जा रही है, स्थायी विद्युत कनेक्शन पश्चात नियमित जलप्रदाय उपलब्ध हो सकेगा, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्य प्रगतिरत है, कोई दोषी नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना
[नर्मदा घाटी विकास]
128. ( क्र. 2932 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना के अनुबंध एवं टेंडर की छायाप्रति देवें। उक्त योजना को किस दिनांक को पूर्ण होना था? क्या समय-सीमा में ठेकेदार को वृद्धि करके दी है वृद्धि किस टेंडर कंडिका के आधार पर की गई है? समस्त पत्राचारों की छायाप्रति देवें। (ख) उक्त योजना में क्या हाइड्रो टेस्ट करना था कितने किलोमीटर पाइप लाइन का हाइड्रो टेस्ट किया गया एवं कितने किलोमीटर पाइप लाइन डाली गई यदि हाइड्रो टेस्ट नहीं किया गया तो उसका क्या कारण था और हाइड्रो टेस्ट अब कब किया जाएगा? (ग) उक्त योजना से किसानों को कब तक सिंचाई हेतु पानी मिलना शुरू हो जाएगा? (घ) उक्त योजना में पाइप लाइन डालने हेतु, खेत डालने से पहले जिस स्थिति में था क्या पाइप लाइन डालने के बाद भी उसी स्थिति में है यदि नहीं, तो किन-किन किसानों ने शिकायत की है उन पर वर्तमान तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। योजना की पूर्णता का दिनांक 05.07.2021 था। ठेकेदार को अनुबंध की कंडिका क्रमांक 74 में दिये गये प्रावधान अनुसार प्रथम समयावृद्धि दिनांक 30.06.2022 तक स्वीकृत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। पाइप लाईन का कार्य 49.00 कि.मी. पूर्ण हो चुका है। कोविड-19 के कारण वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कार्य प्रभावित होने के कारण हाईड्रोटेस्ट नहीं किया गया। हाईड्रोटेस्ट दिनांक 30.06.2022 तक किया जाना लक्षित है। (ग) माह नवम्बर 2022 रबी सीजन में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना लक्षित है। (घ) ठेकेदार द्वारा पाइप लाईन डालने के पश्चात खेत को पूर्ववर्ती स्थिति अनुसार किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
प्रश्नकर्ता के विगत 3 वर्षों के पत्राचारों के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]
129. ( क्र. 2934 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 3 वर्षों में कलेक्टर व जिला पंचायत सी.ई.ओ. को किस-किस कार्य हेतु पत्र लिखे गए? कितने कार्य स्वीकृत किए गए कितने कार्यवाही में हैं? सभी की जानकारी छायाप्रति सहित देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंदिरों एवं देव स्थानों का संचालन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
130. ( क्र. 2945 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग अंतर्गत शासनाधीन जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत अनेक मंदिर, देवस्थान, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व से जुड़ी अनेक संस्थाए है? (ख) यदि हाँ तो क्या शासनाधीन मंदिरों के सुव्यस्थित संचालन हेतु अनेक मंदिरों से शासन की भूमिया भी सलग्न है? (ग) यदि हाँ तो जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत कितने मंदिर, देवस्थान किन-किन स्थानों पर होकर उनसे कितनी–कितनी भूमियां संलग्न की गई है? स्थानवार, ग्रामवार, भूमि के क्षेत्रफल सहित बताएं l (घ) उपरोक्त शासनाधीन मंदिरों, देवस्थानों पर संचालन हेतु किन-किन को पुजारी के रूप में नियुक्त किये गये, उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है तथा मंदिर से संलग्न भूमियों से प्राप्त आय के माध्यम से मंदिरों की मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या किया गया? भौतिक सत्यापन सहित जानकारी देंl
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) तहसील जावरा में शासनाधीन मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु मंदिरों से शासन की भूमियां संलग्न नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार। पुजारियों को मानदेय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है। तहसील जावरा एवं पिपलौदा में मंदिरों से संलग्न भूमियों से प्राप्त आय से कोई मरम्मत/जीर्णोद्धार वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक नहीं किया गया है। शेष जानकारी उद्भूत नहीं होता।
विभागीय कार्यों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
131. ( क्र. 2946 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में शासन/विभाग की किन-किन स्थानों पर नल-जल योजनाएं विगत वर्षों से संचालित की जा रही है? ग्रामवार, स्थानवार जानकारी देवेंl (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर नवीन नलजल योजनाएं जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की है? ग्रामवार, स्थानवार कार्ययोजना की लागत राशि सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत उल्लेखित स्थानों पर स्वीकृत नवीन नल जल योजनाओं का कार्य किन-किन स्थानों पर कब-कब प्रारम्भ हुआ? स्थानवार, दिनांकवार जानकारी देवेंl (घ) ग्रामों में कितना कार्य पूर्ण होकर कितना कार्य अपूर्ण रहा है तथा स्वीकृत कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर कितनी व्यय हुई? जानकारी देवें एवं कार्य कब तक पूर्ण हो सकेंगे?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2024 तक, ग्रामों में सफल पेयजल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन अनुसार।
तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन
[सामान्य प्रशासन]
132. ( क्र. 2948 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किया गया है, क्या तिलहन संघ के कर्मचारियों को संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान (ग्रेड पे सहित) देने का प्रावधान हैं यदि हाँ तो, धारित पद एवं वेतनमान की स्पष्ट जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या समान पद एवं वेतनमान पर मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के कर्मचारियों को सा.प्र. विभाग में संविलियन पश्चात उन्हें प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान (उच्च ग्रेड पे) वाला पद दिया गया है यदि हाँ तो संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान वाला पद किस आदेश के तहत दिया गया है? (ग) समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किस दिनांक को किया गया है, क्या मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में तिलहन संघ के संविलियन किये गये, कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवा को भी जोड़ा गया है यदि हाँ तो किस नियम के तहत? (घ) क्या एक ही विभाग तथा उसके विभागाध्यक्ष कार्यालय में संविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्ते भिन्न–भिन्न होने के क्या कारण हैं संविलियन किय गये तिलहन संघ के कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाओं को नहीं जोड़ने का क्या कारण हैं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंदिरों के लिए आवंटित राशि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
133. ( क्र. 2951 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019 से 2021 तक धार जिले में किस-किस मंदिर के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है तथा क्या यह सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर उज्जैन के लिये 300 करोड़ रूपये दिये थे? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा सरदारपुर विधानसभा में कितने प्रस्ताव भेजे प्रति देवें और क्या कार्यवाही की गई ग्राम मौरगॉव में शासकीय श्रीराम मंदिर हेतु 25 लाख एवं ग्राम दंतोली का श्रीराम मंदिर हेतु 10.75 लाख की अनुदान राशि हेतु प्रस्ताव भेजा गया था यदि हाँ तो वह राशि स्वीकृत होकर आवंटन की स्थिति क्या है? (ग) क्या यह सही है कि तत्कालीन अध्यात्म विभाग के पत्र क्रमांक 1234/1422/2019/68 दिनांक 03.07.2019 द्वारा मांगी गई जानकारी कलेक्टर धार द्वारा पत्र क्रमांक 8182/माफी/2019 दिनांक 19.08.2019 द्वारा भेजी गई यदि हाँ तो बतावें कि राशि किस दिनांक को स्वीकृत की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राशि स्वीकृत कर आवंटित की जावेंगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) धार जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। जी नहीं। श्री महाकाल मंदिर उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा मंदिर कोष में 300 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' और 'स' अनुसार। (ग) जी हाँ। आयुक्त से युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि आवंटित नहीं की गई। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]
134. ( क्र. 2952 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के विभागों में कार्यरत स्थायीकर्मी दैनिक वेतनभोगी तथा अंशकालिन कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु उस माह या अगले माह की कोई दिनांक निर्धारित है या नहीं इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र की प्रति देवें कि वर्ष 2021 में किस विभाग में वेतन निर्धारित समय से एक दो माह से अधिक विलंब से दिया गया? (ख) क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सितम्बर 2016 से स्थायी कर्मी में विनियमित किया गया? (ग) क्या शेष बचे दैनिक वेतनभोगियों को जून 2021 में स्थायी कर्मचारी का नियमितीकरण हेतु आदेश दिया था यदि हाँ तो अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ तथा कब तक होगा तथा अंशकालिन कर्मचारियों को भी जिन्हें 3 वर्ष से अधिक हो गयी उन्हें कलेक्टर गाईड लाईन से भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है क्या कलेक्टर गाईड लाईन से भुगतान किया जायेगा? (घ) स्थायीकर्मी को अनुकम्पा नियुक्ति तथा पेंशन की पात्रता क्यो नहीं है क्या उन्हें अनुकम्पा का लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाल की जावेगी तथा उनके साथ लगे कर्मी शब्द को हटा कर कार्यालय सहायक नाम दिया जावेगा? (ड.) क्या अध्यापक संवर्ग को ग्रीनकार्ड की वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रावधान है यदि हाँ तो प्रति देवें नहीं तो क्यों इस संदर्भ में जारी किये गये परिपत्र की प्रति देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। अंशकालीन कर्मचारियों को उनके सेवा शर्ते के तहत सुविधा देय है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) दैनिक वेतन भोगी (स्थायीकर्मी) के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है, परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एक मुश्त रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दिये जाने का प्रावधान है। इस सेवा के कर्मचारियों को पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा विनियमित राष्टीय पेंशन स्कीम के तहत सुविधा देय है। जी नहीं। शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आशा, उषा एवं आशा सहयोगिनी कर्मचारियों की मांगों का निराकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 2970 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के मुलताई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत एन.एच.एम. में कार्यरत आशा, ऊषा और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं की मांगों के निराकरण के संबंध में वर्ष 2020 से 2022 तक में कितने मांग पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं? उन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) क्या कोविड-19 महामारी के दौर में बीमारी में जान जोखिम में डालकर बगैर किसी सुरक्षा संसाधन एवं बगैर सम्मानजनक पारिश्रमिक के इन स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया है, उन कर्मचारियों के भविष्य के लिये सरकार ने क्या योजना निर्धारित की है? (ग) क्या प्रश्नांकित कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिया जाकर आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को 18,000/- रूपये एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को 24,000/- रूपये मानदेय दिये जाने हेतु शासन संवेदनापूर्वक निर्णय लेगा? (घ) क्या प्रश्नांकित कर्मचारियों की सेवा करते हुए दुर्घटना, मृत्यु, अपंग (दिव्यांगता) व अन्य परिस्थितियों में उनके परिवार को भरन-पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नियमों में किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मांग पत्र प्राप्त नहीं हुए है, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। आशा कार्यक्रम भारत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है तद्नुसार सेवा करते हुए दुर्घटना, मृत्यु, अपंग (दिव्यांगता) व अन्य परिस्थितियों में उनके परिवार को भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।
विक्रय या खरीदी की जानकारी
[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]
136. ( क्र. 2983 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5804 दिनांक 19.03.2021 के संदर्भ में बतावें कि राजपत्र दिनांक 26.09.2020 में युक्ति युक्त प्रबंधन के संबंध में नीति एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण करने में सम्पत्ति का विक्रय करना कैसे उद्भूत होता है तथा पैरा (अ) के खण्ड 4 में मोन्द्रकरण का स्पष्ट अर्थ भी विक्रय नहीं होता है? (ख) बतावें कि राजपत्र दिनांक 26.09.2020 के किस खण्ड से विक्रय करने का साधिकार उद्भूत हो रहा है जबकि विभाग का नाम ही प्रबंधन है, ऐसे में वह राज्य सम्पत्ति को बिना कानूनी अधिकार के कैसे विक्रय कर रही है? (ग) शासन के पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 में साधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र में सम्पत्ति के विक्रय का न्यूनतम मूल्य तय करने तथा विक्रीत सम्पत्ति के प्राप्त मूल्य को स्वीकृत करने का अधिकार किस पैरा (खण्ड) में है? (घ) क्या शासन के पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 के पैरा (खण्ड) 6 में प्रबंधन संबंधित न्यूनतम मूल्य लिखा है तथा पैरा 3 में प्रबंधन से अधिकतम मूल्य अर्जित करना लिखा है यदि हाँ तो प्रबंधन का तात्पर्य विक्रय किस शब्कोष से निकाला गया? (ड.) राजपत्र तथा पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 में कही भी यह 3 उल्लेख क्यों नहीं है कि सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को किस विभाग को किस कार्य में उपयोग करना होगी क्या विक्रीत सम्पत्ति की राशि से वेतन भत्ते वाहन की खरीदी विज्ञापन, विदेश यात्रा प्रशिक्षण खर्च इत्यादि किये जा सकते हैं? क्या यह राज्य धन का निम्नतम दुरूपयोग नहीं होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजपत्र दिनांक 29.09.2020 में पैरा (अ) के खण्ड-9 में उल्लेखित विकल्प के अंतर्गत। (ख) राजपत्र दिनांक 29.09.2020 में पैरा (अ) के खण्ड-9 में उल्लेखित विकल्प के अंतर्गत। (ग) आदेश दिनांक 08.10.2020 के पैरा (2) के बिन्दु क्रमांक-6 के आधार पर। (घ) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 8.10.2020 की कंडिका 3 एवं 4 अनुसार परिसम्पत्ति के प्रबंधन से संबंधित बेहतर विकल्प का चयन किया जाता है। परिसम्पत्ति का कोई अन्य प्रबंधन या उपयोग न होने की स्थिति में ही अंतिम विकल्प के रूप में अधिकतम मूल्य अर्जित करने हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया जाता है। (ड.) राजस्व मद की राशि विभाग द्वारा शासन के खाते में अंतरित की जाती है एवं परिसमापक युक्त परिसम्पत्तियों से प्राप्त राशि परिसमापक के खाते में अंतरित की जाती है। विभाग द्वारा प्राप्त राशि से वेतन भत्ते, वाहन की खरीदी विज्ञापन, विदेश यात्रा एवं प्रशिक्षण इत्यादित पर व्यय नहीं किया जाता है।
प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र व डॉक्टरों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
137. ( क्र. 2994 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले की शहपुरा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर प्राथमिक तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? (ख) उपरोक्त प्राथमिक तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अलग-अलग, कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? (ग) चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से किन प्राथमिक तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पद रिक्त हैं? (घ) रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तर प्रश्नांश (क) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। (ग) उत्तर प्रश्नांश (क) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होता है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्तता अनुसार पदस्थापना की जाती है, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
औषधि निरीक्षक दवाईयों का क्रय-विक्रय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
138. ( क्र. 3000 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि औषधि एवं सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त औषधि निरीक्षक दवाईयों के क्रय-विक्रय आदि की जांच/अनुसंधान करते हैं तथा प्रतिवेदन लेखबद्ध कर कार्यवाही हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रेषित करते हैं? (ख) यदि हाँ तो जांच अधिकारी एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अधिनियम में पृथक-पृथक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है क्या? (ग) क्या यह सही है कि संपूर्ण भारत में म.प्र. राज्य एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहां जांच अधिकारी औषधि निरीक्षक एवं न्यायायिक अधिकारी (अनुज्ञापन अधिकारी) के दायित्व एक ही व्यक्ति को प्रदत्त है जो वास्तविक न्याय प्रणाली एवं प्राकृतिक न्यायायिक सिद्धांत के विपरीत है? (घ) यदि हाँ तो प्रदेश में यह दोषपूर्ण न्यायायिक प्रक्रिया क्यों स्थापित है व इसमें सुधार कब तक किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) भारत सरकार द्वारा बनाये गये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 49A (ii) में अनुज्ञापन प्राधिकारी की अर्हताओं का उल्लेख है। जिसके अनुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का प्रवर्तन किये जाने के 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् औषधि निरीक्षक, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली, 1945 की धारा 21 के अंतर्गत नियुक्त किये गये हैं, अनुज्ञापन प्राधिकारी होने की पात्रता रखते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के 38 औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 49A (ii) में वर्णित अर्हतायें पूर्ण करने उपरांत ही औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्य भी संपादित किया जा रहा है तथा 11 औषधि निरीक्षको द्वारा औषधि निरीक्षक का कार्य संपादित किया जा रहा है। (घ) प्रश्नांश (ग) के आलोक में प्रश्नांश (घ) की जानकारी निरंक है।
प्रधानमंत्री की नलजल मिशन योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
139. ( क्र. 3018 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नलजल मिशन योजना के तहत ग्रामवासियों के घर-घर नल के माध्यम से पानी पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो भारत सरकार द्वारा यह घोषणा किस दिनांक को की गई थी और प्रदेश के किस-किस जिले हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया और प्रदेश सरकार का कितना अंश है? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रदेश के किस-किस जिले में योजना के तहत कितने-कितने घरों में नल स्थापित कर दिए गए और कितने-कितने घरों में नल स्थापित करना शेष है? जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत करावें कि योजना अनुसार कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा और प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले से कार्य प्रारंभ नहीं करने, जो नल स्थापित किए गए हैं उनमें पानी नहीं आने एवं गुणवत्ता ठीक नहीं होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा यह घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गयी थी। राशि का प्रावधान जिलेवार नहीं किया जाता है, प्रदेश सरकार का 50 प्रतिशत अंश है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भूजल स्त्रोत की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन अनुसार वर्ष 2024 तक ग्रामों के प्रत्येक परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, प्रत्येक जिले में योजना को क्रियान्वित करने का कार्य प्रारंभ है, सामान्यत: स्थापित किये गये नलों से निर्धारित गुणवत्ता का जल प्रदाय किया जा रहा है, तथापि शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधार कार्य सुनिश्चित किया जाता है।
दोषी अधिकारियों को संरक्षण
[वाणिज्यिक कर]
140. ( क्र. 3025 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 609 (अतारांकित) दिनांक 21.12.2021 के (ख) उत्तर अनुसार विभाग के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध दिनांक 01 जनवरी, 2017 के पश्चात कोई जांच या कार्यवाही लंबित नहीं है? लेकिन प्रश्न क्र. 28 (तारांकित) दिनांक 24.02.2021 के (घ) उत्तर अनुसार शासन आदेश 23 जून, 2018 से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आयुक्त विभागीय जांच, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जांच की जा रही है तो क्या कारण है कि विभाग विधान सभा को गुमराह कर अधिकारियों को बचाने में लगा है? (ख) ऐसा गलत उत्तर देने वाले संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्न क्र. 28 दिनांक 24.02.2021 के (घ) उत्तर अनुसार पांच सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। आयुक्त विभागीय जांच, वल्लभ भवन भोपाल के समक्ष 3 1/2 वर्ष से लंबित जांच पूर्ण करने के लिये विभाग ने उनसे कोई पत्राचार किया है या नहीं? क्या कारण है कि जांच को गति देने में सहयोग न कर अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है? (घ) क्या विभाग आयुक्त विभागीय जांच के जांच प्रतिवेदन आने तक पांच सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करेगा?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 609 दिनांक 21.12.2021 आबकारी विभाग से संबंधित नहीं था। अत: भिन्न उत्तर होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती है। (ग) पांच सदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। विभागीय जांच प्रकरण में सुनवाई शीघ्र संपादित कराया जाकर जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 03.09.2020, 23.09.2020, 05.01.2021 एवं फरवरी 2021 द्वारा आयुक्त, विभागीय जांच वल्ल्भ भवन भोपाल को लिखा गया है, जो विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। तत्पश्चात विभागीय जांच शीघ्र संपादित किये जाने हेतु शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच दिनांक 25 मई 2021 से श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, (आई.ए.एस.) भा.प्र.से. सेवानिवृत्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पांच सदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन आदेश दिनांक 23 जून, 2018 से विभागीय जांच संस्थित की गई है। उक्त प्रकरण में शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/ पांच दिनांक 25 मई, 2021 से श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, (आई.ए.एस.) भा.प्र.से. सेवानिवृत्त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदेश एवं विस्तृत विवरण की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन एवं चार अनुसार है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्कर्ष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
स्टांप ड्यूटी चोरी पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
141. ( क्र. 3032 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1882 (अतारांकित) दि.03.03.2021 के (क) उत्तर में दिनांक 18.12.13, 08.01.2014 एवं दिनांक 08.01.2014 को प्रकरण क्रमांक 149, 150 एवं 151/बी-103/20-21 पर दर्ज कर जो सूचना पत्र जारी किए गए हैं उनके जवाब की प्रमाणित प्रति देवें। क्या संबंधित ने इसके जवाब नहीं दिए तो इसके उत्तरदायी अधिकारी पर शासन ने क्या कार्यवाही की? (ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न के (ग) उत्तर में प्रकरण प्रचलन में बताया गया है, क्या इस प्रकरण की जांच पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो विवेचक अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि उनके द्वारा प्रश्न दिनांक तक साक्ष्य, जवाब की कार्यवाही पूर्ण क्यों नहीं की गई? संबंधितों को संरक्षण देने के लिए इन पर कब तक कदम उठाया जाएगा? (ग) उपरोक्तानुसार (घ) उत्तर में दर्शित तत्कालीन उप पंजीयक पी.के.सोनी पर इसके लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) जिन लोगों ने स्टांप ड्यूटी की यह चोरी की है, उन पर कब तक F.I.R. दर्ज कर राजस्व हानि की भरपाई की जाएगी? यदि नहीं, तो इन्हें संरक्षण देने का कारण स्पष्ट करें। क्या मा.मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति प्रश्न (ग) व (घ) पर लागू नहीं होगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रारंभिक जवाब की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पक्षकार द्वारा न्यायहित में साक्ष्य एवं विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। तीन दिन का समय दिया गया। शेष प्रश्नांश निरंक (ख) प्रकरण प्रचलित है। अनावेदकों से विस्तृत जवाब, साक्ष्य प्राप्त कर शीघ्र आदेश पारित किया जावेगा। शेष प्रश्नांश निरंक। (ग) प्रकरण के निराकरण/आदेश पारित होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रकरण में आदेश पारित होने के उपरांत कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश निरंक।
कुलसचिव R.G.P.V. पर चल रहे प्रकरणों एवं शिकायतों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
142. ( क्र. 3033 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. आर.एस. राजपूत कुल सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विरूद्ध वर्ष 2017 से लोकायुक्त व E.O.W. में कुल कितने शिकायतें प्राप्त हुई? कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए? पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक देवें। प्रकरण क्रमांक, दिनांक सहित देवें। (ख) शिकायत प्राप्ति एवं प्रकरण पंजीबद्ध होने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही प्रत्येक संदर्भ में पृथक-पृथक देवें। जिन शिकायतों एवं प्रकरणों में कार्यवाही की गई है उनके समस्त पत्राचारों, आदेशों की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) जिन शिकायतों एवं प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की गई है उनके संबंध में कारण सहित जानकारी विषयक अधिकारी नाम, पदनाम सहित देकर बतावें? कब तक इन शिकायतों, प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाएगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित को अनुचित संरक्षण देकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टालरेंस नीति की उपेक्षा क्यों की जा रही है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोकायुक्त संगठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) लोकायुक्त संगठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या निरंक है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रारंभिक जांच क्रमांक-02/22 दिनांक 12/01/2022 को पंजीबद्ध की गई है। प्रांरभिक जांच जांचाधीन है। अत: दस्तावेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है। (ग) लोकायुक्त संगठन के उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के उत्तरांश (क) में समाविष्ट साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है, जिसमें लगने वाली समय-सीमा का पूर्वानुमान लगाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। (घ) लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महिदपुर विधानसभा क्षेत्र को योजनाओं से जोड़ने
[नर्मदा घाटी विकास]
143. ( क्र. 3036 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत कितनी योजनाएं विगत 3 वर्ष से कितनी लागत की संचालित हैं? वर्षवार, योजना नाम सहित देवें। (ख) उपरोक्तानुसार योजनाएं किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कितने ग्रामों में संचालित हैं? उज्जैन जिले के संदर्भ में लागत योजना नाम सहित देवें। (ग) क्या कारण है कि महिदपुर विधान सभा क्षेत्र को अभी तक नर्मदा घाटी विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है? (घ) कब तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र को नर्मदा घाटी विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। सम्पूर्ण परियोजना हेतु लागत का आंकलन किया गया है। अत: उज्जैन जिले के संदर्भ में योजना की लागत दिया जाना सम्भव नहीं है। (ग) एवं (घ) वर्तमान में महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा घाटी विकास विभाग की कोई भी परियोजना निर्माणाधीन/प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंजीबद्ध दस्तावेजों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
144. ( क्र. 3037 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 2669 दि. 03-03-2021 के (ख) उत्तर अनुसार महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में 25 लाख रू. से अधिक राशि के पंजीबद्ध दस्तावेजों की जानकारी अनुसार वर्ष 2016 में 23, 2017 में 13, 2018 में 21, 2019 में 33, 2020 में 22, जनवरी 2021 तक 6 कुल 118 दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए इनके क्रेता, विक्रेता नाम, स्थान नाम सहित वर्षवार देवें। (ख) प्रत्येक पंजीयन के बारे में बतावें कि कितना भुगतान नगद से एवं कितना चेक से हुआ की जानकारी क्रेता नाम, चेक राशि, नगद राशि सहित देवें? इनकी गाइड लाइन भी देवें। (ग) क्या कारण है कि नगद भुगतान की जानकारी विभाग द्वारा इनकम टैक्स विभाग व G.S.T. अधिकारियों को नहीं दी गई? जानकारी प्रकरणवार देवें। यदि दी गई है तो इसकी जानकारी प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति सहित देवें। (घ) कब तक नगद भुगतान के प्रकरणों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग व G.S.T. अधिकारियों को दे दी जाएगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पंजीयन अधिनियम एवं इसके अंतर्गत नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेजों में वर्णित नगद भुगतान की जानकारी इनकम टैक्स विभाग व G.S.T. अधिकारियों को दिया जाना अपेक्षित हो, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पांचवें वेतनमान के संबंध में
[वित्त]
145. ( क्र. 3043 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य तिलहन संघ के पंचायत, सहकारिता, सामान्य प्रशासन विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य विभाग, नर्मदा घाटी, खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघू, वित्त, विधि विधायी, लोक सेवा प्रबंधन, कृषि (मंडी बोर्ड) आदि विभागों में प्रतिनियुक्ति में 15-20 वर्षों में पदस्थ सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान का लाभ स्वीकृत है? क्या यह विभाग के विधान सभा प्रश्न क्रमांक 7175 उत्तर दिनांक 08-04-2011 सहमति/संज्ञान में है? (ख) विधान सभा प्रश्न 753 उत्तर दिनांक 21-12-2021 अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे सेवायुक्तों को वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन पर पांचवे वेतनमान का लाभ वेतन निर्धारण में नहीं दिया गया है जबकि वित्त विभाग अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं संस्थागत वित्त में 4-5 वर्षों से पांचवा वेतन का लाभ स्वीकृत है। ऐसी विसंगति/भ्रम की स्थिति क्यों? (ग) म.प्र. राज्य तिलहन संघ के लगभग 50 विभागों/ संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे लगभग 300 सेवायुक्तों को पांचवा/छठवां वेतनमान के लाभ से वंचित किया गया है? क्या इन्हें संविलियन नीति अनुसार वेतनमान का लाभ देंगे या राज्य शासन के सेवायुक्तों के अनुरूप वेतनमान का लाभ देंगे? (घ) क्या न्यायालयीन आदेशों के पालन में ही पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ पंचायत, वित्त, सामान्य प्रशासन, सहकारिता आदि विभागों के संविलियन एवं प्रतिनियुक्ति सेवायुक्तों को दिया गया है अन्य को नहीं? पांचवां वेतनमान संबंधी भ्रम/विसंगति दूर करेंगे? कितने न्यायालयीन प्रकरण विभाग के संज्ञान में हैं? प्रकरण क्रमांक व संबंधितों के नाम, पद, विभाग बतायें।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नल जल कनेक्शन की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
146. ( क्र. 3069 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस वर्ष घर तक नल कनेक्शन देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? (ख) उपरोक्त जिले में प्रश्न दिनांक तक इस वर्ष कितने घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं? (ग) इस वर्ष जिले में दिये गये नल कनेक्शन निर्धारित लक्ष्य का कितने प्रतिशत है? (घ) यदि नल कनेक्शन की संख्या निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है तो इसका क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनूपपुर जिले को वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 23653 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। (ख) 11976 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। (ग) 50.63 प्रतिशत। (घ) कोविड 19 के कारण योजना क्रियान्वयन में विलंब एवं जल निगम की समूह योजना में क्रियान्वयन प्रगतिरत रहने के कारण।
जल जीवन मिशन कार्य योजना
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
147. ( क्र. 3070 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन योजना की कार्य योजना एवं लक्ष्य क्या हैं? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है? (ख) अनूपपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? ब्लॉकवार ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) क्या उक्त योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश के जिलो में कार्य प्रारम्भ किया जा चुके हैं? यदि हाँ तो अनूपपुर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कार्य योजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? (घ) अनूपपुर विधान सभा क्षेत्र की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में विभाग से प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना है। योजना में राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत के अनुपात में राशि का प्रावधान है। (ख) विधानसभा क्षेत्रवार राशि की स्वीकृति नहीं की जाती है, तथापि प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्वीकृ़त योजनाओं तथा उनकी स्वीकृत की गयी लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है।
संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
148. ( क्र. 3075 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक/सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति निर्देश जारी करते हुए बिन्दु क्रमांक 1.1 में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन के विभिन्न विभागों में अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा में नियुक्त किये गए कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाए? (ख) क्या विभाग में पदस्थ संविदा फार्मासिस्टों के संविलियन/समायोजन करने के संबंध में स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त इत्यादि को दिनांक 02/11/2021 को समय 01:52 मिनट पर ऑनलाइन विभागीय अधिकारिक ईमेल आईडी पर पत्र प्रेषित किया गया है? उक्त पत्र पर संबंधितों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभाग में स्वीकृत एवं तत्समय रिक्त फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों के विरूद्ध संविदा पर विगत लगभग 16 वर्षों से नियुक्त फार्मासिस्ट को उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में नियमित क्यों नहीं किया गया है? इस शासकीय निर्देशों की अवेहलना के लिए कौन अधिकारी जवाबदेह है? इन वर्षों में पदस्थ अधिकारियों के नाम अवधि एवं पदनाम बतावें?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शासन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) शासन निर्देशानुसार संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शासन निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाना
[वित्त]
149. ( क्र. 3076 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2005 से मध्यप्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश सिविल सर्विस पेंशन नियम 1976 पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर, नवीन पेंशन योजना लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? क्या लागू करते समय कर्मचारी संघों से सरकार ने सहमति लेकर लागू किया था अथवा सरकार का एकतरफ निर्णय था? (ख) नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के कुल वेतन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है, तथा 14 प्रतिशत राशि सरकार अपना अंशदान शामिल करती है, कुल 24 प्रतिशत राशि प्रत्येक माह को सरकार क्या कोषालय में जमा किया है, अथवा शेयर बाजार में लगाया है कर्मचारी के अचानक दिवंगत होने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर क्या यही जमा राशि मय ब्याज के पूरी वापस होगी अथवा नहीं? (ग) यदि नवीन पेंशन योजना जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू किया है? नवीन पेंशन योजना को प्रदेश के सभी सांसदों तथा विधायकों को प्राप्त होने वाली पेंशन में लागू करेगी? कब तक करेगी? नहीं करेगी तो क्यों? (घ) प्रदेश के समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी नवीन पेंशन योजना को बंद कर, पुरानी पेंशन योजना को ही पुन: लागू करवाने हेतु न्यू मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन संघ मध्यप्रदेश के बैनर तले धरना, प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलनों के माध्यम से सरकार तक निरन्तर ज्ञापन भेजकर मांग की है? हाँ तो सरकार कब तक पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करेगी? नहीं करेगी तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) भारत सरकार की योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश में दिनांक 01-01-2005 तथा उसके पश्चात् नियुक्त लोक सेवकों हेतु पूर्ण विचार उपरांत नवीन पेंशन योजना लागू की गई है। (ख) नवीन पेंशन योजना के तहत् कर्मचारियों को कुल वेतन (वेतन+मंहगाई भत्ता) से 10 प्रतिशत राशि कटौती की जाती है तथा नियोक्ता अंशदान (10 प्रतिशत तथा दिनांक 01-04-2021 से 14 प्रतिशत) कुल 24 प्रतिशत राशि, अंशदान की सम्पूर्ण राशि पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा चयनित सक्षम फण्ड मैंनेजरों को उपलब्ध कराई जाती है। सेवानिवृत्ति पर अभिदाता की कुल राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में (Annuity Purchase) एवं शेष 60 प्रतिशत राशि अभिदाता को एकमुश्त भुगतान की जाएगी। सेवात्याग पर सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व सेवात्याग करने पर जमा राशि के 80 प्रतिशत की एन्युटी खरीदी जाएगी एवं 20 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को किया जायेगा। मृत्यु की स्थिति में अभिदाता की पूर्ण जमा राशि का उसके नॉमिनी/वैद्य उत्तराधिकारी को एकमुश्त भुगतान कर दिया जायेगा। (ग) शासकीय सेवकों एवं विधायिका के सेवा शर्ते पृथक-पृथक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) यह सही है कि विभिन्न संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुये है। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में अस्पताल संचालन के नियम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
150. ( क्र. 3088 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेंटर, प्रसूति गृह, डे सेंटर, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लेब एवं अन्य चिकित्सा संस्थान प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं संचालन करने के क्या नियम है? नियम निर्देश एवं आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं संस्थाओं का पंजीयन एक्ट में वर्णित शर्तों की जानकारी भी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल संभाग में कौन-कौन निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेन्टर, प्रसूति गृह, डे सेंटर नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लेब कब से एवं किसके द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? अस्पताल का नाम, संचालक का नाम सहित जानकारी जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त चिकित्सालयों में किन-किन रोगों का ईलाज एवं कौन-कौन से विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है? चिकित्सकों के नाम चिकित्सालयवार सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सालय में निकलने वाले मेडीकल वेस्ट के निष्पादन करने की क्या-क्या व्यवस्थायें हैं चिकित्सालयवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा विगत पांच वर्षों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन किन-किन चिकित्सालय द्वारा किया गया है? (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में भोपाल शहर, जिला मुख्यालय, तहसील एवं विकासखण्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित निजी अस्पतालों, मेडीकल कॉलेजों एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा करने की एवं विभिन्न जांचों की शुल्क क्या शासन द्वारा निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो निर्धारित जांचों की दरों की विस्तृत रूप से जानकारी देवें। भोपाल शहर में संचालित मेडीकल कॉलेज, निजी अस्पताल, प्रसूति गृह, डे सेंटर, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लेब एवं अन्य चिकित्सा संस्थान में वर्तमान में क्या-क्या शुल्क निर्धारित है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेंटर, प्रसूति गृह, डे सेंटर, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब एवं अन्य चिकित्सा संस्थान प्रारंभ करने की स्वीकृति एवं संचालन करने के नियम जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नियम निर्देश एवं आदेशों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संस्थाओं के पंजीयन हेतु एक्ट में वर्णित शर्तों कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थानाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित है। (ख) भोपाल संभाग में संचालित निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेंटर, प्रसूति गृह, डे-सेंटर, पैथोलॉजी लैब के संचालकों की नामवार, जिलेवार एवं पंजीयन की वैधता संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में संदर्भित चिकित्सालयों में उपलब्ध विशेषज्ञों एवं सुविधाओं के आधार पर रोगों का ईलाज किया जाता है। चिकित्सालयवार चिकित्सकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) निजी चिकित्सालयों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का निष्पादन जिलों में म.प्र. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम अनुसार जैविक अपशिष्टों का पृथकीकरण उपरांत अनुबंधित एजेन्सी द्वारा किया जाता है। चिकित्सालयवार म.प्र. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रमाण-पत्र व अनुबंधित एजेन्सियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। विगत 5 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन संबंधी जानकारी निरंक है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दवाई क्रय की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
151. ( क्र. 3089 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला विदिशा अंतर्गत जिला चिकित्सालयों, शासकीय मेडिकल, कॉलेजों, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में कौन-कौन सी दवाईया/अन्य चिकित्सा उपकरण एवं अन्य सामग्री कितनी-कितनी राशि से क्रय की गई बतावें तथा किस-किस फर्म/ एजेन्सी/संस्था से क्रय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दवाई उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय करने के जिला/विकासखण्ड स्तर के क्या-क्या नियम है, नियम, निर्देशों, आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्रय समिति में कौन-कौन सदस्य शामिल है? नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें एवं किसके द्वारा क्रय समिति गठित की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में क्या दवाई/चिकित्सा उपकरण क्रय करने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये थे यदि हां, तो कौन-कौन से फर्म/एजेन्सी/संस्था द्वारा कितनी दर पर टेण्डर डाले गये एवं टेण्डरों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त चिकित्सालय द्वारा दवाइयाँ/उपकरण क्रय करने हेतु मांग पत्र कब-कब प्रेषित किये गये? मांग पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ड.) क्या दवाई प्रदायकर्ता को अनैतिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अधिक दवाइयां एवं अनुपयोगी चिकित्सा उपकरण क्रय किये गये? बतावें। क्या इसकी शिकायतें जिला/विकासखण्ड स्तर पर की गई थी? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन दोषी पाये गये? नाम, पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक? (च) दवाइयां एवं चिकित्सा उपरकण खरीदी की अनियमितताओं की शिकायत किस-किस के द्वारा की गई है एवं किस जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई है एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच लंबित है तथा जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. की अनुबंधित फर्मों से अधिकृत दरों पर ऑनलाईन क्रय प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है, क्रय समिति का गठन संस्था के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। (ग) जी हां, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जानकारी निरंक है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
इंदिरा सागर डेम के प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना
[नर्मदा घाटी विकास]
152. ( क्र. 3099 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवानन्द दास निवासी वार्ड क्र. 10 बेंट संस्थान, धरमपुरी, जिला धार का आश्रम एवं बेट संस्थान जो कि नर्मदा नदी के बैक वाटर से प्रभावित है को डूब प्रभावित सूची में जोड़ने एवं मुआवजा आदि देने हेतु आवेदक के स्थल पर जाकर संयुक्त जांच दल के सदस्यों ने 10 दिसम्बर 2021 को मौका स्थल निरीक्षण एवं जांच कर पंचनामा तैयार किया था? (ख) यदि हाँ तो क्या आवेदक ने उक्त जांच दल की रिपोर्ट को असत्य बताते हुये यह तथ्य संज्ञान में लाया था कि आवेदक का वाटर लेवल पूर्व 141.105 मीटर लिखा गया था जो कि प्रभावित की श्रेणी में आता है? इस संबंध में लिखित शिकायत विभाग को दिनांक 10.02.22 को की गई थी? क्या इस शिकायत की जांच कराई जायेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, शिकायत दिनांक 11.02.2022 को की गई। तकनीकी अधिकारियों से मौका निरीक्षण दिनांक 04.03.2022 को पुन: कराया गया, जिसमें संस्थान का बेकवाटर लेवल 146.95 मीटर ही पाया गया है जो ग्राम के बेकवाटर लेवल 143.43 मीटर से अप्रभावित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासनादेश का पालन नहीं किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
153. ( क्र. 3104 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 3511/2176/2019/3/एक/भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2020 को जारी आदेश में शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के पदोन्नति प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आई.ए.एस./ आई.पी.एस. की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अन्य विभागों में लागू करने के लिए प्रदेश के सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ तो उक्त प्रश्नांश में उल्लेखित आदेश के पालन में प्रदेश के किन-किन विभागों के भर्ती नियमों में संशोधन कर क्रमोन्नति योजना लागू की है? यदि नहीं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित विभाग प्रमुखों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या कर्मचारियों को क्रमोन्नति न देकर बिना उच्च पद का प्रभार दिए सेवानिवृत्त किए जाने की नीति है? यदि नहीं, तो सभी विभागों में भर्ती नियमों में संशोधन कर कब तक क्रमोन्नति लागू की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
154. ( क्र. 3105 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय जांच पूर्ण करने एवं विभागीय जांचों की अपीलों के निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कितने-कितने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं मंत्रालय के अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच कब-कब से लंबित है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय जांच/विभागीय जांचों की अपीलों का समय-सीमा में निराकरण न करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण न करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश में विदेशों से आये नागरिकों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
155. ( क्र. 3108 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड-19 नाम महामारी विदेशों से प्रदेश में आई है? यदि हाँ तो कोरोना के प्रथम चरण के दौरान मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के प्रदेश में प्रवेश के स्त्रोत क्या-क्या थे? (ख) क्या कोरोना वायरस प्रदेश में बिना कैरियर पर्सन के प्रवेश नहीं कर सकता है? यदि हाँ तो प्रदेश में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में विदेशों से कुल कितने नागरिक प्रदेश में आये? उनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव पाये गये? कितनों की ट्रेसिंग नहीं की जा सकी? पॉजिटिव आये कितने लोगों की मृत्यु हुई? चरणवार, नाम, पते, किस देश से आये हैं, कौन सी जांच कहां पर की गई है तथा प्रदेश के प्रथम 10 कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के नाम, पते, मोबाईल नं. सैम्पल की दिनांक एवं पॉजिटिव की रिपोर्ट दिनांक सहित बतायें। (ग) क्या समय रहते विदेशों से आये नागरिकों की सही तरीके से ट्रेसिंग एवं जांच कराई जाती तो प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप नहीं दिखा पाता? स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त के तारतम्य में क्या राज्य शासन की लापरवाही के कारण प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है? यदि हाँ तो किसकी जिम्मेदारी निर्धारित होगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। कोरोना के प्रथम चरण के दौरान मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के प्रदेश में प्रवेश के स्त्रोत वायुमार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के माध्यम से आने वाले कोविड संक्रमित यात्री थे। (ख) जी हाँ। प्रदेश में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में विदेशों से कुल 36,772 नागरिक प्रदेश में आये, उनमें से 134 कोरोना पॉजिटिव पाये गये, 13,796 विदेश से आये नागरिकों की ट्रेसिंग नहीं की जा सकी, सार्थक पोर्टल अनुसार विदेशों से आये पॉजिटिव नागरिकों में से 2 नागरिक की मृत्यु हुई। कोविड-19 संभावित मरीजों की सेम्पलों की RT-PCR जाँच, RT-PCR जाँच की क्षमता वाली उच्च स्तरीय लैबों में गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रकरणों के प्रकाश में आने पर तत्काल राज्य में दिशा-निर्देश व अलर्ट जारी किये गये। कोविड-19 प्रकरणों की निरंतर ट्रेसिंग व जांच कराई जाती रही। कोविड-19 महामारी के उपचार एवं रोकथाम व नियंत्रण हेतु टेस्टिंग, ट्रेकिंग, ट्रीटमेंट, आईसोलेशन तथा वेक्शीनेशन आदि की रणनीति के साथ-साथ अंतविभागीय समन्वय स्थापित कर गतिविधियां संपादित की गई। राज्य के अंतराष्ट्रीय ऐयरपोर्ट पर मेडिकल टीम द्वारा प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिले की आर.आर.टी. एवं ब्लाक की काम्बेक्ट टीम द्वारा नागरिकों की ट्रेसिंग, कान्टेक्ट सर्वे, सेम्पलिंग, आईसोलेशन व सर्विलेंस किया गया। (घ) जी नहीं। शासन के द्वारा कोविड-19 महामारी के उपचार व रोकथाम हेतु संभावित मरीजों को आईसोलेशन, कान्टेक्ट सर्वे, सेम्पलिंग, अस्पतालों में पर्याप्त बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन एवं दवाईयों की व्यवस्था की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जेण्डर बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
156. ( क्र. 3109 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बजट सत्र में विभाग द्वारा वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाता है? यदि हाँ तो विभाग द्वारा वर्ष 2016 से फरवरी-मार्च 2021 (बजट सत्र) तक कितने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किये गये है? (ख) विभाग के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में अनुक्रमणिका में भाग दो बजट विहंगावलोकन अंतर्गत जेण्डर बजट (सूचना प्रौद्योगिकी) में विभाग के बजट की जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो उक्त में जेण्डर बजट अंतर्गत विभाग के क्या-क्या कार्य एवं उत्तरदायित्व है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो जेण्डर बजट बताकर विधानसभा में प्रश्नकर्ता का प्र.क्र. 4256 उत्तर दिनांक 10/03/21 में कंडिका (क) के उत्तर में जी नहीं। विभाग द्वारा कोई वार्षिक प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है क्यों बताया गया है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें। (घ) क्या बजट सत्र 21 हेतु विधानसभा कार्यवाही के लिये मा. मंत्री कार्यालय, मंत्रालय एवं अधीनस्थ संबंधित कार्यालय में नोडल नियुक्ति किये थे, आदेशों की प्रति देवें? प्रश्न से संबंधित एकल नस्ती जिस पर प्रश्न के उत्तर का अनुमोदन लिया गया है, (की प्रति दे), असत्य जानकारी के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विभागीय मंत्री जी के कार्यालय में प्रश्न दिनांक तक पदस्थ संपूर्ण स्टॉफ की जानकारी दें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में उत्तर कंडिका (ग) अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में एक ही अधिकारी/ कर्मचारी (198)/संविदाकर्मी (145) से विभिन्न योजनाओं में कार्य लिया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष 2016 से कार्यरत समस्त स्टॉफ का नाम, पदनाम, वेतन कार्यालय में पदस्थी दिनांक, कब और क्या-क्या कार्य सौंपे गये आदेशों की प्रति, एक ही पद पर कितने वर्षों से पदस्थ है, कितनी जांच, शिकायतें सहित संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें।
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा वर्ष 2016 से मार्च 2021 तक 5 वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गये है। (ख) जी नहीं। विभागीय योजनाओं में जेण्डर बजट का प्रावधान नहीं है। (ग) विधानसभा प्रश्न 4256 के प्रश्नांश ''क'' के प्रथम भाग में ''जी नहीं'' से आशय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में जेण्डर बजट प्रस्तुत नहीं करने से है। प्रश्न के आगामी उत्तर में वार्षिक प्रतिवेदन के प्रश्चात् ''जेण्डर बजट'' शब्द टंकण त्रुटिवश छूट गया है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। प्रश्न से संबंधित नस्ती की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। चूंकि विधानसभा प्रश्न 4256 के प्रश्नांश (क) में वार्षिक प्रतिवेदन के प्रश्चात् ''जेण्डर बजट'' शब्द टंकण त्रुटिवश छूट गया था, यहॉ असत्य जानकारी देने का आशय नहीं था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभागीय माननीय मंत्रीजी के स्टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ड.) जी हाँ। विभाग अधिनस्थ संस्थान मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।
आयुष्मान भारत कार्डों से नि:शुल्क उपचार कराने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
157. ( क्र. 3112 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कौन-कौन से सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल में किस-किस जिले में किन-किन बीमारियों के लिए चिन्हित किये गये हैं, जिनका आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से नि:शुल्क मरीजों का पांच लाख रूपये तक का उपचार किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने के शासन के क्या-क्या मापदण्ड एवं नियम हैं? ऐसे नियम आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले में किस-किस तहसील में, कितने आयुष्मान भारत के कार्ड बन चुके हैं? टीकमगढ़ जिले के कौन-कौन से मरीजों को प्रदेश के कौन-कौन से हॉस्पिटलों में (सरकारी एवं प्राइवेट) में कितनी-कितनी राशि इस योजना से स्वीकृत करवाकर नि:शुल्क उपचार करवाया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक जिस हॉस्पिटल द्वारा इस योजना के पात्र हितग्राहियों का नि:शुल्क उपचार नहीं किया गया है? ऐसे हॉस्पिटल के विरूद्ध शासन क्या-क्या कार्यवाही कर सकता है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु मध्यप्रदेश में भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं नियमानुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियों में परिवारों के व्यक्ति पात्र है: 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार सम्मिलित परिवार:-*चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार। *व्यवसाय आधारित शहरी परिवार*स्वत: समावेशित परिवार। 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। नियम आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। (घ) पात्र हितग्राहियों को सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा नि:शुल्क उपचार नहीं किये जाने पर शिकायत प्राप्त होने पर हॉस्पिटल के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
ग्रामों की नल-जल योजना की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]
158. ( क्र. 3113 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जतारा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिन ग्रामों की जनता को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रश्न दिनांक तक योजनायें नहीं बनाई गई हैं? क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर ऐसे समस्त गांवों की योजनाओं की अद्यतन जानकारी से अवगत कराये एवं यह भी बतायें कि इन ग्रामों में पानी के स्त्रोत विभाग ने प्राप्त किये या नहीं? किस ग्राम में मिले है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जब इन ग्रामों के हैण्ड पम्पों में पानी बहुत कम है तो क्या विभाग इन गांवों की जनता को जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत नल जल योजना से वंचित रखेगा? क्या इन ग्रामों में वान सुजारा बांध हरपुरा सिंचाई परियोजना योजना बनाकर इन ग्रामों में पानी लाया जा सकता है, अगर हाँ तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि ऐसे और इस योजना से वंचित ग्रामों की नल-जल योजनायें कब तक बना दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिन ग्रामों में नलजल योजना नहीं है उनमें योजना की डी.पी.आर. बनाने के लिये एजेंसी का निर्धारण करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई हैं। उक्त ग्रामों में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्णत: सफल स्त्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर है, इस हेतु ग्रामों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता, सर्वेक्षण उपरांत स्त्रोत के संबंध में कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सर्वेक्षणोपरांत भूजल स्त्रोतों की उपलब्धता के संबंध में स्थिति ज्ञात हो सकेगी। जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक व.प.नि.म./ 2/31/तक रा.स्त.-563/2016/455 भोपाल दिनांक 02.09.2020 के अनुसार बानसुजारा बांध से जल आवंटन संभव नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नल जल योजनाओं का बनाया जाना उपयुक्त जल स्त्रोत की उपलब्धता पर निर्भर है, अत: निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अन्वेषण ब्यूरों में दर्ज शिकायतों की जांच
[सामान्य प्रशासन]
159. ( क्र. 3141 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किन-किन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनकी शाखाओं, सहकारी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में किन-किन मामलों की प्राप्त शिकायतों और संगठन एवं ब्यूरो द्वारा छापामार कार्यवाही के आधार पर जांच कार्यवाही कब-कब से प्रचलन में है एवं उक्त जांच कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है? (ख) उपरोक्त अवधि में कौन-कौन की जांच कार्यवाही पूर्ण की जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोकायुक्त संगठन में जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंकों एवं उनकी शाखाओं, समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध छापामार कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक 25 प्रकरण पंजीबद्ध किये हैं। प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम क्रमांक 5,6,7 अनुसार हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा प्रश्न दिनांक तक 09 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' के कॉलम क्रमांक 4 अनुसार हैं। (ख) लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम क्रमांक 6,7 अनुसार हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' के कॉलम क्रमांक 4 अनुसार हैं।
पब्लिक ट्रस्ट जबलपुर में व्याप्त अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]
160. ( क्र. 3142 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास (पब्लिक) ट्रस्ट जबलपुर का प्रबंधन जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश शासन के जनहित में अधीन किए जाने बाबत् 23 सूत्री जनहित आवेदन जो दिनांक 05 फरवरी 2022 रजिस्टर्ड क्र. (EI383134805IN) कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो कि कार्यालय में दिनांक 7 फरवरी 2022 को प्राप्त हुआ है? (ख) उपरोक्त आवेदन में उल्लेखित 23 बिन्दुओं एवं तथ्यों की जांच किस अधिकारी से कराई गई? जांच निष्कर्ष के परिणाम क्या रहे? (ग) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड उक्त ट्रस्ट को जिला कलेक्टर द्वारा अभी तक अपने आधिपत्य में लिए जाने में विलंब के क्या कारण है? (घ) उपरोक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर जबलपुर के द्वारा ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं ट्रस्ट में की जा रही वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरूपयोग एवं ट्रस्ट के बायलॉज के विरूद्ध की गई संबंधित उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है और कब तक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच अधिकारी तहसीलदार आधारताल एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक है। जांच पूर्ण नहीं होने से निष्कर्ष/परिणाम बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को ट्रस्ट के प्रबंध हेतु निर्देश देने की शक्तियां प्रदत्त है। माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत ही कार्यवाही संभव है। (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध नामांतरण
[सामान्य प्रशासन]
161. ( क्र. 3342 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./बी-1/02/2022/2/एफ दिनांक 14/01/2022 द्वारा क्या सुश्री वंदना राजपूत डिप्टी कलेक्टर, जिला सीहोर का स्थानांतरण जिला गुना किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित डिप्टी कलेक्टर वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां, किस-किस अनुभाग में पदस्थ रही हैं? (ग) क्या उक्त अधिकारी को वर्ष 2021-22 पदस्थापना के दौरान शासकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया था? यदि हाँ तो क्या प्रदत्त वाहन की लागबुक संधारित की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्नाधीन आदेश द्वारा सुश्री वंदना राजपूत, डिप्टी कलेक्टर, जिला-गुना का स्थानांतरण जिला-सीहोर किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। उक्त अधिकारी को वर्ष 2021-22 पदस्थापना के दौरान शासकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराया गया था तथा वाहन की लॉगबुक संधारित की गई।