मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र
शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
विभाग
अंतर्गत
अनुकंपा
नियुक्ति
[नर्मदा घाटी विकास]
1. ( *क्र. 1967 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत कहां-कहां पर किन-किन को कौन-कौन से पद पर कब-कब अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? संपूर्ण सूची देवें। (ख) विभाग अंतर्गत कहां-कहां के किन-किन के कौन-कौन से आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु कब-कब आवेदन प्रस्तुत किए हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किन-किन को किन कारणों से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई? क्या इन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? सूची देवें। (घ) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर प्रकरण डब्लू.पी. क्रमांक 18351/2019 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2019 क्या है? इसके परिपालन में किस-किस के द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की छायाप्रति देवें, एवं इसका निराकरण कब तक किस प्रकार से कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' एवं ''इ'' अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
रेत घाटों के रिनिवल ठेके का पंजीयन
[खनिज साधन]
2. ( *क्र. 1781 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत रेत घाटों के रिनिवल ठेके का पंजीयन किस दिनांक को किया गया है? यदि नहीं, तो रेत घाटों में ठेकेदार द्वारा वसूली किस नियम के तहत की जा रही है? यदि अवैध वसूली की जा रही है तो दोषी ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या बालाघाट जिले में रेत घाटों के सीमांकन का कार्य आयुक्त, जबलपुर संभाग के आदेशानुसार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या उसमें स्वीकृत रकबे से हटकर अवैध उत्खनन कर अरबों रूपयों की रेत बेची जाना पाया गया है? यदि हाँ, तो शासन को हुई राजस्व हानि की वसूली दोषी ठेकेदार एवं अधिकारियों से की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, खनिज साधन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक/रेत/बालाघाट/2023/725, दिनांक 04.09.2023 से मेसर्स श्री राजेश रामलाल पाठक को माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) नियुक्त किये जाने के उपरांत जिले के स्वीकृत खदानों का कलेक्टर बालाघाट, म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल एवं मेसर्स श्री राजेश रामलाल पाठक (एम.डी.ओ.) के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किये जाने के उपरांत खनिज रेत खदाने संचालित होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश क्रमांक 126, दिनांक 05.01.2024 द्वारा शिकायती पत्र में उल्लेखित रेत घाटों का सीमांकन एवं सीमा क्षेत्र से बाहर किये गये अवैध उत्खनन की जांच हेतु अनुभाग स्तर जांच दल गठित किया गया। गठित जांच दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
सीमेंट फैक्ट्री लगाया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
3. ( *क्र. 2059 ) श्रीमती उमादेवी खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र हटा के गैसाबाद में सीमेन्ट फैक्ट्री का कार्य पिछले दो साल से लंबित है, इसे कब तक पूर्ण किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? (ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) विधान सभा क्षेत्र हटा में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन की कोई अन्य औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना है? यदि हाँ, तो औद्योगिक इकाई का नाम सहित समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) एवं (ख) विधानसभा क्षेत्र हटा के ग्राम गैसाबाद में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु मेसर्स स्प्रिंग्वे माईनिंग प्रा.लि. को 2.286 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि दिनांक 19.10.2020 को आवंटित की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 07.12.2020 को लीजडीड का निष्पादन किया गया है। कंपनी द्वारा 89 किसानों की 67.010 हेक्टेयर निजी भूमि क्रय की गई है। ''मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019'' के नियम 16 अनुसार वृहद औद्योगिक इकाई को लीजडीड निष्पादन दिनांक से उद्योग स्थापनार्थ 4 वर्ष अर्थात् दिनांक 06.12.2024 तक समयावधि प्रदत्त है। इस प्रकार इकाई के प्रकरण में उद्योग स्थापनार्थ समय-सीमा शेष है। (ग) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है, अपितु उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) लागू की गई है।
कुपोषित बच्चों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
4. ( *क्र. 971 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केंद्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रेकर योजना में की गई बच्चों के स्वास्थ्य की जांच में विधानसभा क्षेत्र सौंसर में कितने बच्चे कुपोषण से ग्रस्त पाए गये? (ख) उपरोक्त में से कितने बच्चे अत्यंत दुबले, कितने ठिगने और कितने बच्चे अत्यधिक मोटापे का शिकार हैं? (ग) क्या सरकार ने कुपोषण समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सौंसर में दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के आधार पर 8424 बच्चे कुपोषण से ग्रस्त पाए गये। (ख) उपरोक्त में से 259 बच्चे अति गंभीर कुपोषित, 6875 बच्चे ठिगने और 323 बच्चे मोटापे की श्रेणी में चिन्हित किये गये। (ग) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम (M.M.B.A.S.K.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालआरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को एन.आर.सी. में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैरचिकित्सकीय जटिलता बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवाएं एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है।
कृषकों के लिये सिंचाई सुविधा की व्यवस्था
[नर्मदा घाटी विकास]
5. ( *क्र. 907 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में कृषकों के कृषि व्यवसाय के लिये शासन द्वारा निर्धारित योजना (बरगी व्यपवर्तन योजना) की नहरों का निर्माण कब तक पूर्ण कराया जायेगा? समयावधि बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में इस योजना से संबंधित जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गयी है, उनको पात्रता अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो मैहर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को उनकी भूमि, कूप, नलकूप, फलदार वृक्षों, इमारती वृक्षों आदि की भुगतान की गयी मुआवजा राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में क्या किसानों की अधिगृहित भूमि सीमा के विरूद्ध निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा क्षेत्रीय किसानों को परेशान करते हुये अधिक सीमा नहर निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे किसानों को अतिरिक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों अतिरिक्त भूमि में निर्माण कार्य किया गया है? कारण स्पष्ट करते हुये जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरगी व्यपवर्तन परियोजना मुख्य नहर की आर.डी. 154.05 कि.मी. से 197.443 कि.मी. का निर्माण कार्य दिनांक 31.07.2015 को एवं नागौद-सतना शाखा नहर की आर.डी. 0.00 कि.मी. से 33.00 कि.मी. का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वितरण प्रणाली में आंशिक रूप से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण दिनांक 15.10.2020 को अनुबंध को फोरक्लोज किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) बरगी व्यपवर्तन परियोजना नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत निर्मित नहर का निर्माण कार्य अधिग्रहित भूमि में ही किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू. में दर्ज प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
6. ( *क्र. 2133 ) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्नांकित तिथि तक किन-किन आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों तथा प्रदेश मंत्रिमंडल के किस-किस सदस्य के विरुद्ध लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उक्त शिकायतों पर से किन-किन के विरुद्ध किन-किन मामलों में कब से प्रकरण पंजीबद्ध हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार दर्ज प्रकरणों की जाँच किस-किस के द्वारा की जा रही है? कितने प्रकरणों में जाँच हो चुकी है? जाँच पूर्ण होने के बाद किस-किस को दोषी पाया गया है? दोषियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? कितने प्रकरण जाँच हेतु लंबित है? कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गए हैं? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में उक्त अधिकारी वर्तमान में कहाँ-कहाँ, किस-किस पद पर पदस्थ है? (घ) प्रश्नांश 'क' के प्रकरणों में से किस-किस के विरुद्ध लोकायुक्त व ई.ओ.डब्लू. में चालान प्रस्तुत करने हेतु शासन को पत्र भेजे हैं व कितनों के विरूद्ध अनुमति प्रदान की है? कितनों को नहीं? अनुमति न देने के क्या क्या कारण रहे व कब तब अनुमति प्रदान कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कृष्णा गौर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थाई कर्मियों को विनियमित करना
[सामान्य प्रशासन]
7. ( *क्र. 2023 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शा. सामा.प्रशा.वि.मंत्रा. भोपाल के पत्र क्र एफ 5-1/2013/1/3, भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के अनुसार कार्यरत दै.वे.भो. श्रमिक "स्थाई कर्मियों" को निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, को विनियमित करने म.प्र.शासन ने कल्याणकारी योजना बनाई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदेश के सभी विभागों में कितने दै.वे.भो. को "स्थाई कर्मी" की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है? विभागवार श्रेणीवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अन्य विभाग जन अभियान परिषद, बरगी परियोजना, शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत दै.वे. भो. को क्या, इस योजना का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कितने दै.वे.भो. शेष रह गए हैं, इनको "स्थाई कर्मी "की श्रेणी का लाभ कब तक दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कृष्णा गौर) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत
[महिला एवं बाल विकास]
8. ( *क्र. 1617 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2021 से 2023 के बीच शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ख) उक्त प्राप्त राशि से शिवपुरी जिले में किन-किन आंगनवाड़ी भवनों में मरम्मत के क्या–क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये? उक्त भवनों के मरम्मत हेतु आमंत्रित निविदा किन-किन से प्राप्त हुई? निविदा तुलना पत्रक एवं स्वीकृत निविदा की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ग) क्या उक्त आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत कार्य में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संलग्न कर जानकारी दें। (घ) क्या आंगनवाड़ी भवन मरम्मत कार्यों में की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु संयुक्त जांच दल गठित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त जांच दल गठन के आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि जांच दल द्वारा किन-किन भवनों की कब-कब जांच की गई और जांच उपरांत किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हाँ। राशि रूपये 822.00 लाख दिनांक 30.03.2022 को एवं राशि रूपये 34.38 लाख दिनांक 27.09.2022 को प्राप्त हुई। स्वीकृति आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्राप्त राशि 822.00 लाख से शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी भवनों में मरम्मत कार्य, व्ययित राशि, आमंत्रित निविदा, तुलनात्मक पत्रक, निविदा की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' के सरल क्रमांक 4, 7, 8 एवं 9 अनुसार है। राशि रूपये 34.38 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में जमा कर, आंगनवाड़ी भवनों के रंग-रोगन एवं सामान्य मरम्मत कार्य हेतु 376 विभागीय आंगनवाड़ी भवनों में राशि रूपये 8000/- के मान से एवं 86 अन्य शासकीय भवनों में राशि 5000/- के मान से कार्य कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु दिनांक 15.03.2023 को जिला पंचायत की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी के आदेश क्रमांक 2496, दिनांक 28.04.2023 से जांच समिति गठित की गई है। गठित समिति द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3759, दिनांक 04.09.2023 एवं पत्र क्रमांक 81, दिनांक 09.01.2024 से जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी को उपलब्ध कराते हुए संचार एवं संकर्म स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.01.2024 को तथा सामान्य प्रशासन समिति की दिनांक 12.01.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्यों के समक्ष चर्चा में रखा गया। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जांच दल के गठन के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। जांच दल द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन तथा भवनों के निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द'' अनुसार है। जांच दल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में आंगनवाड़ी भवनों में किये गये कार्य सही पाये गये। अत: किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।
उप महानिरीक्षक कार्यालय सागर के भवन निर्माण का कार्य
[गृह]
9. ( *क्र. 2009 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 2010-2011 में उप महानिरीक्षक कार्यालय सागर के भवन का निर्माण कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो क्या निगम को इस कार्य की गुणवत्ता में कमी का कोई मामला संज्ञान में आया है? (ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा निगम/शासन द्वारा परियोजना यंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त प्रकरण की जांच के चलते हुए मुख्य परियोजना यंत्री को पदोन्नत किया गया है? यदि हाँ, तो क्या पदोन्नति के नियमों के विरूद्ध नहीं है? किन कारणों से उनकी पदोन्नति की गई, पदोन्नति कब की गई?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, गृह (श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल) : (क) जी हाँ। जी हाँ, उक्त भवन की छत से पानी के लीकेज संबंधी मामला संज्ञान में आया था। (ख) इस हेतु मुख्य रूप से ठेकेदार को जिम्मेदार माना गया। अतः अनुबंधानुसार ठेकेदार से राशि रूपये 89,257/- की वसूली की जाकर छत दुरूस्तीकरण कार्य करवाया गया। निर्माण कार्य में पर्यवेक्षण हेतु पदस्थ तत्कालीन सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को भी जिम्मेदार माना गया एवं उन्हें निलंबित किया गया था। परियोजना यंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सोलिएसिस फण्ड के तहत सहायता
[गृह]
10. ( *क्र. 1489 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक कितने प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा राहत राशि प्रदाय करने की सिफारिश भेजी गई? वर्षवार मृतक तथा पीड़ित व्यक्तियों के नाम पते सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रकरण किन-किन दिनांक को प्राप्त हुए एवं उनका निराकरण कितने दिनों में हुआ? कितने प्रकरण अस्वीकृत हुये? विवरण सहित जानकारी दी जावे। (ग) भजन सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी उरवाई गेट ग्वालियर व सुखदेव सिंह एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर के अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने से सोलिएसिस फण्ड के अंतर्गत राहत राशि दी गई? यदि नहीं, तो कारण बतायें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, गृह (श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उपलब्ध खनिज और संचालित खनिज पट्टे
[खनिज साधन]
11. ( *क्र. 1789 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-जिले में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन सा मुख्य एवं गौण खनिज पाया जाता है? कटनी-जिले में कितने और किन-किन खनिजों एवं क्षेत्रफल/रकबे के खनिपट्टे किन-किन स्थानों पर किन-किन को कब-कब स्वीकृत किए गए और वर्तमान में किन-किन के द्वारा संचालित हैं? स्वीकृत/संचालित खनिपट्टे कब तक की अवधि के लिए स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) क्या किन्ही खनिपट्टों के संचालन की समय-सीमा में वृद्धि की गयी? हाँ, तो किन-किन खनिपट्टों में? किन सक्षम प्राधिकारियों के किन आदेशों से कितनी-कितनी वृद्धि कब-कब की गयी और क्या यह कार्यवाही नियमानुसार है? हाँ, तो किस नियम एवं अधिकारिता से? नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) गौण खनिज के पट्टे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है और पट्टे प्राप्त करने हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है एवं आवेदन पर किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किस प्रकार की जाती है और किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिज पट्टों की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा क्या इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में समय-सीमा नियत है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) क्या गौण खनिज पट्टों की स्वीकृति/संबंधित इकाइयां स्थापित करने में एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को या अन्य किन्ही को प्राथमिकता/आरक्षण का प्रावधान है? हाँ, तो क्या? विवरण बताइये, नहीं तो, क्या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग या स्थानीय/जिला/प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता/आरक्षण दिये जाने के प्रावधान किए जायेंगे?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, खनिज साधन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) कटनी जिले में मुख्य रूप से खनिज के रूप में लाईमस्टोन, बाक्साइट, आयरन ओर, लेटेराइट, फायरक्ले, क्ले, मार्बल, पत्थर, फर्शीपत्थर, मुरूम इत्यादि पाये जाते हैं। जिले में कितने और किन-किन खनिजों एवं क्षेत्रफल/रकबे के खनिपट्टे किन-किन स्थानों पर किन-किन को स्वीकृत हैं, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जी हाँ। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा-8 क (5), धारा-8 क (6), शासनादेश दिनांक 12.03.2015 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा/निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में खनिपट्टों के समय-सीमा में वृद्धि की गयी है। किन-किन खनिपट्टों को समय-सीमा में किस नाम/पदनाम के अधिकारी के प्रस्तावों के आधार पर की गई है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश अनुसार गौण खनिज के पट्टे प्राप्त किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निहित है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 में उत्खनन पट्टा आवेदन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है। मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 6 एवं 18 में विहित प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है। इस प्रक्रिया में समय-सीमा नियत नहीं है। (घ) प्रश्नांश अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 में उत्खनन पट्टा प्रदाय किये जाने के संबंध में अधिमानी के अधिकार संबंधी प्रावधान हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन आंगनवाड़ी भवन एवं मरम्मत
[महिला एवं बाल विकास]
12. ( *क्र. 2204 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र क्र. 172 में अधिकतर आंगवाड़ियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं कई आंगनवाड़ियां किराये के भवन में संचालित हो रही हैं? नवीन आंगनवाड़ी भवन एवं सुधार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को पत्र भी जारी किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है? पत्र पर कार्यवाही कर उक्त का निराकरण कब तक होगा?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में आंगनवाड़ियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मात्र 37 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। प्रश्नकर्ता से 01 नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण का पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। आंगनवाड़ी भवन सुधार के लिए विभाग को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला देवास की 49 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण किये जाने का प्रस्ताव जिले से पत्र क्रमांक 3207, दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये नवीन भवन निर्माण शासकीय भूमि, अन्य शासकीय भवन की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मरम्मत योग्य आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
नगर पालिका की संपत्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने संबंधी
[गृह]
13. ( *क्र. 2007 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद् मनावर धार ने अपने पत्र दिनांक 20.02.2023 को थाना प्रभारी मनावर जिला धार को लिखकर कौन-कौन सी जानकारी संलग्न कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है? (ख) दिनांक 20.02.2023 से प्रश्नांकित दिनांक तक थाना मनावर ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? किस दिनांक को किस-किस धारा में किस-किस के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया? यदि प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया हो, तो उसका कारण बताएं। (ग) नगर पालिका परिषद् मनावर द्वारा थाना मनावर को दिए गए पत्र में सौंपे गए तथ्यों के अलावा कौन-कौन से साक्ष्य के संकलन किए जाने तथा किस-किस तरह की जांच किए जाने के कारण प्रश्नांकित दिनांक तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया? थाना मनावर ने नगर पालिका परिषद मनावर को क्या-क्या निर्देश दिए हैं? इसकी प्रति सहित जानकारी देवें। (घ) नगर पालिका की भूमि का अवैध हस्तांतरण करने वालों को क्या पुलिस एवं विभाग द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो थाना मनावर कब तक अपराध पंजीबद्ध करेगा? समय-सीमा सहित बताएं। यदि प्राथमिकी दर्ज की है, तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) नगर पालिका परिषद् मनावर धार द्वारा दिनांक 20.02.2023 को थाना प्रभारी मनावर जिला धार को आवेदन प्राप्त होने के बाद भी प्रश्न-दिनांक तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, गृह (श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश 'घ' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश 'ड.' का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वित्तीय स्थिति
[वित्त]
14. ( *क्र. 89 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन का कुल वित्तीय बजट कितना है? आय-व्यय व वित्तीय घाटा कितना-कितना है? आर.बी.आई. की घाटा लिमिट से कितने प्रतिशत घाटा अधिक है एवं क्यों? वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की जानकारी दें। (ख) राज्य शासन पर कुल कर्ज कितना है? कब-कब, कहां-कहां से कितना-कितना कर्ज लिया है? बजट से कुल कितना अधिक है? निम्न प्रारूप में जानकारी दें :- (1) वित्तीय संस्थाओं. (2) बाजार कर्ज. (3) बॉण्डस. (4) केन्द्र सरकार से अग्रिम एवं कर्ज. (5) अन्य देनदारियां. (6) राष्ट्रीय बचत कोष को विशेष सुरक्षा जारी की है? (ग) राज्य शासन की कुल बजटीय राजस्व प्राप्तियों की कितने प्रतिशत राशि कर्ज के मूलधन + ब्याज के भुगतान पर व्यय हुई? माहवार मूलधन + ब्याज सहित कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है? (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य शासन ने अन्य किन-किन राज्यों की तुलना में कितने-कितने प्रतिशत कर्ज अधिक लिया है? जी.डी.पी. की तुलना में कर्ज कितना है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आंकड़ों के अनुसार राज्य शासन से सालाना लक्ष्य का कितने प्रतिशत अधिक कर्ज लिया है एवं क्यों?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के लिए राज्य शासन का कुल वित्तीय बजट, आय-व्यय व वित्तीय घाटा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आर.बी.आई. द्वारा घाटा लिमिट निर्धारित नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति में संस्थावार कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कर्ज की मूलधन भुगतान पर व्यय का राज्य शासन का कुल बजटीय राजस्व प्राप्तियों से कोई संबंध नहीं है। कर्ज की मूलधन राशि का पुनर्भुगतान राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियों से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्ज पर ब्याज भुगतान राज्य शासन की कुल बजटीय राजस्व प्राप्तियों का 10.12 प्रतिशत रहने का पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2023-24 में 10.02 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है। दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कर्ज पर मूलधन भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कर्ज की राशियों पर ब्याज भुगतान की जानकारी, वर्ष 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान), की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर उपलब्ध है। (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) की रिपोर्ट - State Finances a Study of Budgets of 2023-24 के Annex I.1 अनुसार तुलनात्मक कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के साथ प्रकाशित मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति में राज्य शासन पर कर्ज राज्य की कुल जी.डी.पी. का 26.3 प्रतिशत रहने का पुनरीक्षित अनुमान तथा दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति में 27.83 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान है। राज्य शासन द्वारा अपने निर्धारित राजकोषीय मापदण्डों एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत ही अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु कर्ज लिया जाता है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सांझा चूल्हा योजना का संचालन
[महिला एवं बाल विकास]
15. ( *क्र. 2213 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल जिले में सांझा चूल्हा के संचालन का शहरी/ग्रामीण कार्यादेश कब-कब किन एजेन्सियों/समूहों को किन शर्तों पर कब तक के लिये दिया गया है? उनकी अवधि कब-कब बढ़ाई गई बतावें अगर नहीं तो कब तक ये कार्य कराने एवं नवीन एजेन्सी/समूहों आदेश जारी किये जाने बाबत् क्या निर्देश हैं, कि प्रति देते हुये बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित सांझा चूल्हा हेतु जारी कार्यादेश के पूर्व अनुबंध की क्या शर्तें थी? अनुबंध के पूर्व की गई प्रक्रिया की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना के संचालन बावत वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक में कितनी राशि कब-कब कार्यों हेतु प्राप्त हुई? मदवार जानकारी, जिलेवार/जनपदवार उपरोक्त अवधि अनुसार देंवे। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना से कितनी राशि पर छात्रों के नाश्ते, भोजन एवं अन्य गतिविधियों हेतु व्यय करने के प्रावधान हैं, का आदेश/निर्देश की प्रति देते हुये बतावें। (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार सांझा चूल्हा के कार्यादेश नियम व निर्देशों का पालन नहीं किये जाने एवं मीनू अनुसार कार्य नहीं किये जाने जैसी अनियमितताओं की जांच कराकर जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नवीन एजेन्सियों/स्व-सहायता समूहों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व जिला पंचायत द्वारा म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 1427, दिनांक 13.09.2007 एवं संशोधन पत्र क्रमांक 16013, दिनांक 06.01.2009 के निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। स्व-सहायता समूहों का कार्य संतोषप्रद होने के कारण निरंतर कार्यशील है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का सांझा चूल्हा संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक/2101/2830/2018/50-2 (ए.एन.) भोपाल दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु क्रमांक 1.1.1 अनुसार है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। स्व-सहायता समूहों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व जिला पंचायत द्वारा म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 1427, दिनांक 13.09.2007 एवं संशोधन पत्र क्रमांक 16013, दिनांक 06.01.2009 के निर्देशानुसार किया जाता है तथा जिन स्व-सहायता समूहों को मध्याह्न भोजन अंतर्गत विद्यालयों हेतु कार्यादेश जारी किया जाता है, उन्हीं स्व-सहायता समूहों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का सांझा चूल्हा संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक/2101/2830/2018/50-2 (ए.एन.) भोपाल दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु क्रमांक 1.1.2 के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता/भोजन प्रदाय किए जाने हेतु अनुबंधित किया जाता है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जनपद स्तर पर उक्त योजना हेतु राशि का आवंटन प्राप्त नहीं होता। जिला शहडोल हेतु राशि की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-
क्र. |
वित्तीय वर्ष |
प्राप्त आवंटन |
व्यय राशि |
1. |
2018-19 |
96472184 |
86467109 |
2. |
2019-20 |
90227724 |
79347223 |
3. |
2020-21 |
133235756 |
11749300 |
4. |
2021-22 |
78824718 |
72140088 |
5. |
2022-23 |
59393392 |
57588157 |
6. |
2023-24 |
63374688 |
36575292 |
(घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत जानकारी अनुसार व्यय करने के प्रावधान म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का सांझा चूल्हा संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक/2101/2830/2018/50-2 (एन.ए.) भोपाल दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु क्रमांक 4.1 अनुसार है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) निर्देशों का पालन नहीं करने वाले व मीनू अनुसार कार्य नहीं करने जैसी अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का सांझा चूल्हा संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक/2101/2830/2018/50-2 (ए.एन.) भोपाल दिनांक 12.09.2018 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अपराधियों पर कार्यवाही
[गृह]
16. ( *क्र. 1991 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर ने पत्र क्रमांक 2022/2071, दिनांक 16.11.2022 द्वारा पुलिस थाना नलखेड़ा में शासकीय भूमि सर्वे नं. 975, 976/1 के राजस्व अभिलेखों में कूट रचना संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी एवं अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 477, 478 अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार प्रकरण की विवेचना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? यदि हाँ, तो आगे प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासकीय भूमि के दस्तावेजों में हेराफेरी कर कब्जा करने वाले अपराधियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कार्यवाही की जावेगी? कृपया समय-सीमा बताएं।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, गृह (श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण की विवेचना की जाकर साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं। (ग) प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
अनैतिक एवं अवैध कार्यों की रोकथाम
[गृह]
17. ( *क्र. 1883 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी (गृह विभाग संबंधित) को अंजड़ जिला बड़वानी में चल रहे सट्टे के कारोबार पर रोक लगाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित पत्र की भी जानकारी दें। (ख) क्या कारण है कि इस अवैध कृत्य पर अंकुश लगाने में विलंब किया जा रहा है? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आवेदनों पर कब तक कार्यवाही कर इस कारोबार को बंद कराया जायेगा? (ग) क्या शासन इस पर रोक लगाने के लिये कोई आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) इस कारोबार में लिप्त लोगों पर कब तक F.I.R. दर्ज कराई जायेगी? यदि नहीं, तो इन्हें संरक्षण देने का कारण बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, गृह (श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है।
मालनपुर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
18. ( *क्र. 1546 ) श्री केशव देसाई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के मालनपुर में किन-किन कंपनियों के किस कार्य हेतु उद्योग एवं इकाइयां संचालित होकर कितने क्षेत्रफल में स्थापित है? कंपनी एवं उद्योग तथा इकाई का नाम क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) भिण्ड जिले के मालनपुर में किस-किस उद्योग एवं इकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कंपनी एवं इकाइयों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी का नाम एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) भिण्ड जिले के मालनपुर में कितने उद्योग प्रश्न दिनांक में बंद हैं? बंद उद्योग की अधिग्रहण जमीन पर किस नियम निर्देश से किसके द्वारा प्लाटिंग की जा रही है? उक्त जमीन पर प्लाटिंग करने हेतु किस विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई? नियम एवं अनुमति की सूची उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) भिण्ड जिले के औद्योगिक क्षेत्र-मालनपुर में संचालित इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार भिण्ड जिले के मालनपुर में स्थापित उद्योगों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं होता है। (ग) भिण्ड जिले के औद्योगिक क्षेत्र-मालनपुर में बंद उद्योगों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। औद्योगिक क्षेत्र-मालनपुर में स्थित बंद इकाइयों की भूमि पर प्लाटिंग नहीं की जा रही है और न ही प्लाटिंग की अनुमति विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा जारी की गई है।
शराब की अवैध बिक्री
[वाणिज्यिक कर]
19. ( *क्र. 1289 ) श्री अजय विश्नोई : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वैध शराब का बड़ा हिस्सा अवैध ठिकानों से गांव-गांव में बेचा जा रहा है? (ख) क्या प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश की तरह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश की शराब दुकानें समय पर बंद होगी और शराब की बिक्री वैध दुकानों के अलावा किसी अन्य स्थान से नहीं होगी? (ग) क्या शासन प्रदेश के आबकारी नियमों में संशोधन करके यह सुनिश्चित करेगा कि वैध दुकान से बाहर बिकने वाली शराब के लिये उस शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जिस ठेकेदार को वह शराब की दुकान आवंटित की गई है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में अनुज्ञप्त स्थलों से ही शराब की बिक्री हेतु लायसेंस जारी किये जाते हैं। अवैध मदिरा परिवहन, विक्रय, चौर्यनयन एवं अवैध आसवन के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। (ख) प्रदेश स्तर पर मदिरा दुकानों को समय पर बन्द किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-62, दिनांक 22.02.2023 की कण्डिका क्रमांक-30 में निर्धारित किए गये समयानुसार मदिरा दुकानों को खोला एवं बन्द किया जाना प्रावधानित है। जिसका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। उल्लंघन पर नियमानुसार विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे हैं। शराब की बिक्री वैध दुकानों के अलावा किसी अन्य स्थल से न हो इसलिए पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही जा रही है। (ग) वैध कम्पोजिट मदिरा दुकान से बाहर मदिरा का अवैध रूप से विक्रय पाये जाने पर संबंधित आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन कार्यवाही की जाती है। ऐसे अपराध में यदि लायसेंसी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो संबंधित लायसेंसी के विरूद्ध भी मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन कार्यवाही की जाती है।
शासन की राशि का दुरूपयोग
[महिला एवं बाल विकास]
20. ( *क्र. 766 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा के नगर परिषद क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को भोजन एवं नाश्ता दिये जाने हेतु सांझा चूल्हा के तहत समूहों को कार्य दिया जाता है? नगर परिषद बल्देवगढ़ में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं और कौन-कौन से समूह संचालित हैं? (ख) क्या नगर परिषद बल्देवगढ़ में वार्ड क्र. 6, 7, 8, 08 जमु. 08 प्रेमनगर, 9, 11, 12, 13 वार्डों पर एक ही समूह संचालित है? उक्त समूह किस सन् से लगातार कार्य कर रहा है? क्या इस समूह संचालक की आज तक कोई शिकायत भी नहीं आई? क्या परियोजना अधिकारी की मिलीभगत से कार्य संचालित हो रहा है? किस नियम के आधार पर उक्त समूह को कार्य सौंपा गया? क्या किसी अन्य समूह ने आज तक आवेदन नहीं किया? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ियों के छात्रों के अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई है कि धनुषधारी बचत एवं साख समूह के द्वारा समय पर नाश्ता, भोजन नहीं दिया जाता है? इस आशय के पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा छात्रों की उपस्थिति कम रहती है, परन्तु आपके द्वारा पूर्ण उपस्थिति का प्रतिवेदन तैयार कर समूह संचालक से शासन की राशि का भ्रष्टाचार किया जा रहा है? क्या इसकी जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या धनुषधारी बचत एवं साख समूह लम्बे समय से कार्य कर रहा है? उसका जीवित पंजीयन, समूह के दस्तावेज, छात्रों की उपस्थिति वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त समूह की जांच कराने के उपरांत दोषी पाये जाने पर समूह संचालक के विरुद्ध वसूली एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हाँ। नगर पालिका क्षेत्र बल्देवगढ़ में 17 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में धनुषधारी स्व-सहायता समूह बल्देवगढ़ तथा रामलला स्व-सहायता समूह बल्देवगढ़ द्वारा सांझा चूल्हा अन्तर्गत नाश्ता एवं ताजा पका भोजन प्रदाय किया जाता है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित वार्डों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर धनुषधारी स्व-सहायता समूह बल्देवगढ़ द्वारा सितम्बर 2021 से निरंतर नाश्ता एवं ताजा पका भोजन का प्रदाय किया जा रहा है। जी हाँ। प्रश्नकर्ता मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र खरगापुर द्वारा दिनांक 13.01.2024 द्वारा की गई शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जी नहीं। शासन के निर्देश दिनांक 05.05.2021 के तहत कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा नगर परिषद बल्देवगढ़ के 17 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दो समूहों का चयन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकरी टीकमगढ़ के पत्र क्र. 2707, दिनांक 11.08.2021 के द्वारा धनुषधारी बचत एवं साख समूह बल्देवगढ़ को 09 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार प्रदाय हेतु अनुबंधित किया गया है। जी नहीं। (ग) जी हाँ। प्रश्नकर्ता मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र खरगापुर द्वारा दिनांक 13.01.2024 द्वारा की गई शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत की जांच क्षेत्रीय पर्यवेक्षक से कराई गई। जांच संतोषप्रद न पाये जाने के कारण शिकायत की जांच संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारी से एक माह में कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (घ) जी हाँ। धनुषधारी बचत एवं साख समूह दिनांक 01.09.2021 से नगर परिषद बल्देवगढ़ के 09 आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय कार्य कर रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2024 अनुसार धनुषधारी स्व-सहायता समूह बल्देवगढ़ का पंजीयन क्रमांक SHG23342100002 है जो नगर परिषद की पंजी क्रमांक 01 पर दर्ज है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नगर पालिका परिषद बल्देवगढ़ के 09 आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2015 से वर्ष 2023 (दिसम्बर 2023) तक केन्द्रवार बच्चों की उपस्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। समूह की जांच एक माह में पूर्ण की जाकर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
नर्मदा घाटी की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाना
[नर्मदा घाटी विकास]
21. ( *क्र. 1975 ) श्री नारायण सिंह पट्टा (श्री हरिबाबू राय, श्री दिनेश गुर्जर) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न 840, दिनांक 11.7.2023 उत्तर में बताये गए अतिक्रमण के संबंध में उत्तर दिनांक से आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं कितने अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नोटिस जारी किये गए एवं कितना अतिक्रमण हट सका? क्या विभाग उपरोक्त अतिक्रमण को संरक्षण देते हुए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है? (ख) बरगी नगर हरदुली, तेवर, बरगी हिल्स एवं जोधपुर में रानी अवंतीबाई परियोजना की करोड़ों की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया? (ग) क्या इन अतिक्रमणकारियों को विभागीय अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है? यदि नहीं, तो अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता दिखाते हुए अतिक्रमण क्यों होने दिये जा रहे हैं? (घ) जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की गई शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए नर्मदाघाटी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कब तक करवाया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास (श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। जी नहीं। (ख) राजस्व विभाग के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग अधिकृत है, जिसके सहयोग से कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय व निजी भूमि अधिग्रहण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
22. ( *क्र. 1983 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर के ग्राम मेहतवाड़ा में सेल मैन्युफैक्चेरिंग प्रा.लि. की स्थापना कब की गई थी? म.प्र.शासन उद्योग विभाग द्वारा कितनी जमीन शासकीय एवं कितनी निजी भूमि किसानों से ली गई थी? कितने किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया एवं विभाग द्वारा कंपनी से किये गए अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) कंपनी की स्थापना से लेकर प्रश्न दिनांक तक सरकार द्वारा कंपनी को किस-किस वर्ष कितना अनुदान दिया गया? विगत 05 वर्ष में कंपनी को कितनी शुद्ध आय प्राप्त हुई? कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अपनाया है? यदि हाँ, तो कंपनी की शुद्ध आय की कितने प्रतिशत राशि आष्टा विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक दायित्व उद्देश्य से कहां-कहां खर्च की? स्थानवार एवं किस क्षेत्र में की संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या विगत 06 माह से सेल कंपनी के कर्मचारी/श्रमिक/मजदूरों को सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है? जिसको लेकर कर्मचारियों द्वारा कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन एवं तहसीलदार जावर के नाम ज्ञापन सौंपा था तथा बहुत से कर्मचारियों/श्रमिक/मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है? (घ) कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं होने से उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है, ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार कंपनी पर क्या कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? कर्मचारी/मजदूरों श्रमिकों का भुगतान कब तक किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) जिला सीहोर के ग्राम मेहतवाड़ा में सेल मैन्युफैक्चेरिंग प्रा.लि. का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.06.2011 है। कलेक्टर सीहोर की जानकारी अनुसार निजी भूमि अर्जन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इकाई के पक्ष में 33.585 हेक्टेयर शासकीय भूमि दिनांक 27.05.2011 को आवंटित की गई। सेल मैन्युफैक्चेरिंग प्रा.लि. द्वारा प्रबंध संचालक, एम.पी.आ.ई.डी.सी. (पूर्व नाम एम.पी. ट्रायफेक) से दिनांक 22.10.2010 एवं 29.10.2012 को किये गये अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) इकाई मेसर्स एस.ई.एल. मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लि. ग्राम-मेहतवाड़ा, तहसील-जावर, जिला-सीहोर को प्रदाय की गई सुविधा/सहायता की क्लेम वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। कंपनी की शुद्ध आय की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। भारत शासन कंपनी अधिनियम में वर्णित सी.एस.आर. (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) का पालन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कंपनियों के द्वारा ही किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की भूमिका के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित वेबपोर्टल पर सी.एस.आर. की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (ग) जी हाँ। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कंपनी के कर्मचारी द्वारा तहसीलदार जावर के नाम से ज्ञापन सौंपा गया था। नियोजित श्रमिकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नियोजित श्रमिकों को माह सितम्बर 2023 से वेतन का भुगतान लंबित है। अवैधानिक तालाबंदी के संबंध में प्रबंधन पक्ष को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत ''कारण बताओ सूचना पत्र'' प्रेषित किया गया है। (घ) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार नियोजित श्रमिकों के द्वारा वेतन भुगतान न होने के संबंध में सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल/ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 15 के अंतर्गत 54 श्रमिकों की भुगतान राशि रूपये 16,04,631/- (सौलह लाख चार हजार छ: सौ इकत्तीस रूपये) का दावा प्रकरण श्रम न्यायालय क्र. 2 भोपाल में दायर किया जा चुका है, जिसका प्रकरण क्रमांक 1/PWA/2024, दिनांक 04.01.2024 है।
खनिज/गौण खनिज के संबंध में नियम/निर्देश
[खनिज साधन]
23. ( *क्र. 514 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा खनिज/गौण खनिज उत्खनन (नीलामी) के संबंध में क्या नीति/नियम/निर्देश जारी किये गये हैं? कृपया प्रतियां उपलब्ध करायें। क्या विभाग द्वारा चालू वर्ष (2023-2024) हेतु रेत उत्खनन (नीलामी) हेतु ग्वालियर/भिण्ड/शिवपुरी एवं दतिया जिले में टेण्डर आमंत्रित किये गये? यदि हाँ, तो कब-कब? (ख) क्या ग्वालियर/भिण्ड/शिवपुरी एवं दतिया जिले में भी खनिज विभाग की रेतों की खदानें हैं? यदि हाँ, तो खनिज विभाग के अतिरिक्त दतिया जिले में राजस्व एवं वन विभाग के अंतर्गत कितनी रेत खदानें/स्थान हैं, जहां महुअर नदी, पहुंज नदी, सिंध नदी एवं बेतवा नदी के अंतर्गत आती है? कृपया तहसीलवार खनिज/राजस्व/वन विभाग की रेत उपलब्धता वाली खदानें/स्थानों का अलग-अलग विवरण (सूचियां) प्रदान करें। (ग) क्या ग्वालियर/भिण्ड/शिवपुरी एवं दतिया जिले में रेत खदानों के जारी विज्ञप्ति अंतर्गत विभाग को कितनी-कितनी फर्मों/कंपनियों द्वारा टेण्डर प्राप्त हुए? उक्त जिलों में किस-किस कंपनी/फर्मों के टेण्डर स्वीकृत हुए हैं? कृपया दतिया जिले हेतु स्वीकृत टेण्डर के स्वीकृत रेट सहित अलग-अलग कंपनियों की विस्तृत जानकारी देते हुए बतायें कि दतिया जिले में किस कंपनी/फर्मों को टेण्डर स्वीकृत कर कार्यादेश दिया गया है। कृपया अलग-अलग ब्यौरा देते हुए प्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) क्या जिला ग्वालियर/भिण्ड/शिवपुरी एवं दतिया पुलिस विभाग/वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी पूर्व एवं पश्चात् शिकायत करते हुए खदानों से अवैध उत्खनन के संबंध में तकनीकी जांच/परीक्षण कर संबंधितों से वसूली हेतु मांग की गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? कृपया शिकायतवार विवरण दें। क्या विभाग अवैध उत्खनन रोकने के संबंध में कलेक्टर/एस.पी./डी.एफ.ओ. सहित संबंधित संलग्न पुलिस/वन/राजस्व/खनिज विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए राजस्व नुकसान की भरपाई कराने संबंधी नियम/निर्देश/जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, खनिज साधन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) शासन द्वारा खनिज (नीलामी) के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के तहत प्रावधान अधिसूचित किए गए हैं। म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023-24 में ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया एवं भिण्ड जिले में ई-निविदा सह नीलामी सूचना दिनांक 28.06.2023 से जारी किया गया। जारी सूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर दर्शित है। भिण्ड जिले में पुनः ई-निविदा सह नीलामी की सूचना दिनांक 11.08.2023, 27.09.2023, 22.12.2023 एवं 05.02.2024 को जारी की गई है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर दर्शित है। (ख) जी हाँ। दतिया जिले में प्रश्नांश अनुसार राजस्व क्षेत्र में घोषित रेत खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' पर दर्शित है। वन विभाग के अंतर्गत रेत खदानें स्वीकृत नहीं की गई हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड एवं दतिया जिले में रेत खदानों के जारी विज्ञप्ति अंतर्गत विभाग को विभिन्न फर्मों/कंपनियों द्वारा प्राप्त टेण्डर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' पर दर्शित है। ग्वालियर, शिवपुरी एवं दतिया जिले में कंपनी/फर्मों के स्वीकृत टेंडर संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई' पर दर्शित है। दतिया जिले हेतु स्वीकृत टेंडर के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' पर दर्शित है। (घ) प्रश्नांश अनुसार ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी एवं दतिया पुलिस विभाग/वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायत की स्थिति प्रकाश में नहीं आई है। अवैध उत्खनन रोकने की संबंधित पुलिस/वन/राजस्व/खनिज विभाग में कर्मचारियों की विधिक जिम्मेदारी और समय-समय पर इस संबंध में शासन से निर्देश भी जारी किये जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकास कार्य हेतु राशि आवंटन
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
24. ( *क्र. 2067 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए एकमुश्त राशि दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन माननीय विधायकों को कितनी-कितनी राशि क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कब-कब जारी की गई?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय के पत्र क्रमांक 1683, दिनांक 05.04.2023 के अनुसार सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के अनुसार रू. 2.50 करोड़ राशि आवंटित की गई है।
अवैध रूप से मुरम, गिट्टी, रेत उत्खनन पर कार्यवाही
[खनिज साधन]
25. ( *क्र. 1439 ) श्री हरिबाबू राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले के खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 तथा 2023-24 में किस व्यक्ति को एवं कपंनी को कितने घनमीटर रेत खनन हेतु ठेके दिये गये हैं? कंपनी/घनमीटर/वर्ष/राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश वर्षों में जिले की नदियों से रेत, फर्शी, मुरम, गिट्टी, पत्थर खनन, क्रेशर, मुरम, कोपरा आदि की खदानें कितनी समयावधि के लिए किन-किन व्यक्तियों/कंपनियों को स्वीकृत की गई हैं? व्यक्ति का नाम, सर्वे नंबर, स्थान स्वीकृत वर्ष, कितनी समयावधि के लिये की गई तिथियों सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किन-किन से खनिज पट्टाधारकों की खनिज रॉयल्टी/राजस्व बकाया है, लीज अनुसार बतावें वसूली के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) अशोक नगर जिले में लीज स्वीकृत/अनुमति नहीं होने वाले ऐसे कितने स्थान हैं, जहां से भी रेत मुरम माफियाओं द्वारा रेत मुरम का खनन किया गया है, ऐसे अनेक स्थानों से भारी मात्रा में रेत, मुरम, कोपरा आदि का अवैध खनन कर शासन को करोड़ों रूपयों का नुकसान पहुंचा दिया गया है, इसका क्या कारण रहा है? अवैध उत्खनन की कितनी शिकायतें कार्यालय में प्राप्त हुयी हैं, आरोपों सहित विस्तार से जानकारी देवें। इन शिकायतों पर जिला खनिज कार्यालय के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) अधिकृत - राज्य मंत्री, खनिज साधन (श्री दिलीप अहिरवार) : (क) अशोकनगर जिले में पूर्व से रेत ठेका स्वीकृत होने से वर्ष 2021-22 में ई-निविदा सूचना जारी नहीं की गई है, अपितु पूर्व में 2020-21 में स्वीकृत ई-निविदा का आशय पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'' पर दर्शित है। वर्ष 2022-23 में जारी ई-निविदा में, निविदा अप्राप्त रही। वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 (यथा संशोधित मई 2023) के तहत जिला अशोकनगर की 06 रेत खदानों का ठेका मेसर्स धनलक्ष्मी मर्चेन्डाईस प्रायवेट लिमिटेड को मात्रा 60,000 घनमीटर वार्षिक राशि रूपए 2,50,47,864/- हेतु आशय पत्र दिनाँक 26.08.2023 जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-2'' पर दर्शित है। (ख) रेत खनिज के संबंध में प्रश्नाधीन अवधि वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2023-24 में स्वीकृति संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'' एवं ''अ-2'' पर दर्शित है। प्रश्नांश अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में रेत छोड़कर अन्य खनिजों का स्वीकृति संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांश अनुसार बकायादारों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर दर्शित है। (घ) अशोक नगर जिले में लीज स्वीकृत/अनुमति नहीं होने वाले स्थल पर से भारी मात्रा में अवैध खनन कर शासन को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुँचाया गया हो, ऐसी स्थिति प्रकाश में नहीं आई है। जिले में रेत एवं मुरम के अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द-1'' पर दर्शित है। अशोक नगर जिले में अवैध उत्खनन की कार्यालय में प्राप्त शिकायतों में की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द-2'' पर दर्शित है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित प्रश्नोत्तर
प्रतियोगी
परीक्षाओं के
परिणाम
[सामान्य प्रशासन]
1. ( क्र. 5 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत दो वर्षों में म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कितनी रोजगार परख प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई? (ख) कितनी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये गये एवं कितने के परिणाम लंबित है? (ग) लंबित परिणाम कब तक घोषित किये जावेंगे? (घ) क्या घोषित परिणामों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली अथवा नहीं? यदि नहीं, मिली तो कब तक प्रदान की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रदेश में विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा कुल 14 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है। (ख) 09 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये गए एवं 05 परीक्षाओं के परिणाम घोषित किया जाना शेष है। (ग) लंबित परिणाम शीघ्र घोषित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी हाँ।
लाड़ली बहना योजना में राशि का भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
2. ( क्र. 90 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश शासन की 5 मार्च, 2023 से प्रारंभ लाड़ली बहना योजना के तहत 10 जून, 2023 व 10 जुलाई, 2023 तक पंजीकृत किस-किस आयु वर्ग तक की कितनी-कितनी महिलाओं को प्रतिमाह किस मान से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है? माह अप्रैल से दिसम्बर 2023 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) योजना के तहत अप्रैल 2023 तक कुल कितनी महिलाओं ने आवेदन पत्र भरे हैं। कितने-कितने आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये। कितनी शिकायतों/आपत्तियों का निराकरण किया गया। कितनी लम्बित है? जिलावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत कितनी-कितनी सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता व निःशक्तजन पेंशन धारक महिलाओं को किस मान से माहवार कितनी-कितनी राशि दी गई है? कितनी महिलाएं योजना के लाभ से वंचित हैं। इनकी पेंशन राशि को कब तक बढ़ाकर राशि 1250/- का प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) प्रदेश शासन की 5 मार्च, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के तहत 10 जून, 2023 व 10 जुलाई, 2023 तक योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु प्रथम चरण में दिनांक 25 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी तथा 60 वर्ष की आयु से कम आयु वर्ग की महिलाओं का पंजीयन किया गया है। उक्तानुसार प्रथम चरण में पंजीकृत महिलाओं में पात्र पाई गई महिलाओं को माह अप्रैल 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक भुगतान की गई माहवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) योजना के तहत अप्रैल 2023 तक महिलाओं द्वारा पंजीकृत कराए गए आवेदन पत्र की संख्या 1,25,33,145 है। पंजीकृत आवेदनों में पात्र आवेदनों की संख्या 1,25,06,186 तथा अपात्र आवेदनों की संख्या 26,959 है। पंजीकृत आवेदनों पर तत्समय प्राप्त समस्त 2,03,042 शिकायतों/आपत्तियों का निराकरण किया गया, कोई भी आपत्ति/शिकायत लम्बित नहीं है। जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर है। (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता व निःशक्तजन पेंशन धारक महिलाओं को प्रति हितग्राही मान से हितग्राही संख्यावार, भुगतान की गई राशि की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर है। योजनान्तर्गत पंजीयन कराने वाली किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा गया हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं का पालन
[सामान्य प्रशासन]
3. ( क्र. 327 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक 2480 से 2490 क्या है? इसे कब और कहां पर किस परिप्रेक्ष्य में किन-किन पर लागू करने के लिये कहाँ गया था? संपूर्ण जानकारी आदेशों, निर्देशों की प्रति सहित बताये। (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में विभाग ने कब और क्या-क्या कार्यवाही संपादित की है? की गई कार्यवाही पर क्या-क्या जानकारी विभाग से प्राप्त की जाकर उस पर क्या नीति निर्देश जारी किये गये? (ग) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में क्या संविदा कर्मचारियों के अनुबंध प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग में तथा किस-किस विभाग में अनुबंध प्रक्रिया जारी है? यद्यपि अनुबंध प्रक्रिया लागू है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन नहीं होने की दशा में संबंधित विभागों पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर विभागवार बताये। (घ) उपरोक्त के संबंध में कब-कब किन-किन विभागों की कहाँ-कहाँ, किस-किस कार्यसूची के कौन-कौन से बिन्दुओं के अन्तर्गत संयुक्त बैठकें आयोजित की गई? बैठकों के कार्यवृत्त कब-कब जारी किये गये सहित संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों के उपलब्ध कराये? (ड.) उपरोक्त के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा का अक्षरत: पालन कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक घोषणा को पूर्ण कर उसे विलोपित किया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) घोषणा क्रमांक 2480 से 2490 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई, 2023 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11/08/2023 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। (ग) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 22 जुलाई, 2023 की कंडिका 6 के बिन्दु 6.1 एवं 6.2 के अंतर्गत संविदा पर कार्य करने हेतु नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनुबंधों को एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात समान संविदा शर्तों पर पुन: नये सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो अनुबंध का स्वत: ही समान शर्तों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुन: फेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ड.) निर्देशों के परिपालन में विभागों द्वारा कार्यवाही किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लाड़ली बहना योजना
[महिला एवं बाल विकास]
4. ( क्र. 462 ) श्री महेश परमार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 05 मार्च 2023 को शुरू कि गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत म.प्र. शासन 3000 रूपये की राशि किस दिनांक से देना शुरू करेगा एवं कब तक इस योजना से वंचित एवं 23 वर्ष पूर्ण करने वाली सभी लाड़ली बहनों को इस योजना से किस दिनांक से लाभान्वित करेगा? अवधि एवं बजट बतावें? (ख) विधानसभा चुनाव के उपरांत 1250 रूपये से बढ़ाकर जनवरी 2024 से राशि 1500 रूपये प्रतिमाह सभी बहनों को दिये जाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि बहनों को 1250 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह जनवरी 2024 में नहीं दिया गया है? कारण स्पष्ट करें। (ग) उक्त योजना में शासन द्वारा आवर्ती अनावर्ती व्यय आगामी 05 वर्षों के लिए कितने व्यय शीर्ष में वर्षवार विभक्त किया है? पूर्ण स्थिति विधानसभा पटल पर रखें? 05 मार्च 2023 से बैठक दिनांक तक कितनी लाड़ली बहने लाभान्वित हुई है? कितनी लाड़ली बहनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य का प्रावधान किया जावेंगा? (घ) क्या वर्ष 23 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुकी एवं योजना से वंछित लाड़ली बहनों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन द्वारा क्या अतिरक्त राशि का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितना और यदि नहीं, तो कब तक शासन किस दिनांक से लाड़ली बहनों के आवेदन मंगवाये जायेंगे?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासकीय अभिलेखों में प्रश्नांश (ख) अनुसार कोई भी घोषणा दर्ज नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त योजना में शासन द्वारा आवर्ती अनावर्ती व्यय आगामी 05 वर्षों के लिए विभिन्न व्यय शीर्ष में वर्षवार विभक्त नहीं किया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन प्रारंभ किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्वालियर में करोड़ों की ठगी
[गृह]
5. ( क्र. 464 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पड़ाव थाने ग्वालियर में प्लॉटिंग के नाम पर चार चतुर एसोसिएट्स (सी.सी.ए) के अजय जादौन, अशोक कुशवाह, भावना कुशवाह, एन.डी. राठौर के द्वारा 2 साल पूर्व शहर के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रूपये की ठगी की गई इन लागों के खिलाफ शहर के पड़ाव थाने में एफ.आई.आर. क्रमांक 179 दिनांक 13/04/2022 एफ.आई.आर. क्रमांक 371 दिनांक 12/08/2022 धारा 420, 406 एवं 34 द्वारा 406, 120बी एवं 420 तथा एफ.आई.आर. क्रमांक 100 दिनांक 04/03/2023 धारा 420 तथा एफ.आई.आर. क्रमांक 290 दिनांक 10/06/2023 धारा 420, 409 एवं 34 में दर्ज की गयी हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं की उल्टे तत्कालीन विवेचना अधिकारी एस.आई. मुकेश शर्मा ने अपराधियों से सांठ-गांठ कर कोई साक्ष्य तक उपलब्ध नहीं कराएं क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्रकरण में वर्तमान में विवेचना अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही की जाने में विलंब क्यों किया जा रहा है दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) विलम्ब के लिए कौन पुलिस अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही और कब तक की जावेगी विवरण दिया जावे? (घ) क्या सरकार प्रभावित आरोपियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही कर उनका पैसा अथवा मुआवजा दिलायेगी? विवरण दिया जावे?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) प्रकरणों में विवेचना पूर्ण होने के उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे, तदोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।
फर्जी प्रकरण की जानकारी
[गृह]
6. ( क्र. 480 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना, कोतवाली एवं उप चौकियों पर 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने अपराध किन-किन धाराओं के तहत पंजीबद्ध किये गये? (ख) क्या थाना सिमरा जिला निवाड़ी अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 54/23 एवं 224/23 हुआ था यदि हां, तो दस्तावेज उपलब्ध कराएं, यदि हाँ, तो पुलिस अधीक्षक निवाड़ी का प्रतिवेदन क्रमांक पु.अ. निवाड़ी/रीडर/जिला बदर/75/2023 दिनांक 31.10.2023 क्यों और किस तारतम्य में प्रस्तुत किया और क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अपराध क्यों दर्ज किया गया था। दर्ज करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जी हाँ। अपराध क्र 54/23 तथा अपराध क्र. 224/23 के दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। पुलिस अधीक्षक निवाड़ी का प्रतिवेदन क्र. पु.अ.निवाड़ी/रीडर/जिलाबदर/75/2023 दिनांक 31.10.2023 सूचीबद्ध गुण्डे कैलाश मिश्रा का जिलाबदर करने हेतु कलेक्टर निवाड़ी को भेजा गया। कैलाश मिश्रा के विरुद्ध पूर्व में 10 अपराध तथा 11 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज होने के उपरांत भी कैलाश मिश्रा की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगने पर एवं विधानसभा चुनाव 2023 में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिलाबदर की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
नियम विरूद्ध राशि का व्यय
[खनिज साधन]
7. ( क्र. 556 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विगत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खनिज प्रतिष्ठान निधि के मद में कितनी-कितनी राशि जमा हुई उक्त अवधि में खनिज प्रतिष्ठान मद से अनूपपुर जिले में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा विधायकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव में कितनी खनिज मद की राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया तथा किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि जारी की गई? (ख) विधानसभावार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? समिति की बैठक कब-कब रखी गई, किन प्रस्तावों पर विचार किया गया? माननीय विधायकों एवं सांसद के कितने प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया है तथा किन प्रस्तावों को विचार पश्चात अमान्य किया गया? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2022-23 में कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग के आदेश क्र. 5636 एवं 5638 दिनांक 06.10.2023 के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) को कार्य कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है जिसमें निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व निर्माण प्रक्रिया तथा मूल्यांकन आदि के संबंध में 23 बिन्दु की शर्तें एवं दिशा निर्देश अनुसार कार्य कराये जाने को आदेशित किया गया था। किन्तु निर्माझा एजेंसी द्वारा अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कार्य को ठेका में देकर गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है जिस संबंध में पूर्व उपाध्यक्ष विंध्य विकास प्राधिकरण के द्वारा पत्र क्र. 475/प्रशा./2023 दिनांक 30.11.2023 को उक्त निर्माण कार्य की ई-निविदा की वैधानिक प्रक्रिया अनुसार निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार म.प्र. शासन खनिज प्रतिष्ठान मद से होने वाले निर्माण कार्य के नियमानुसार कार्य कराये जाने की जानकारी एवं उक्त जनप्रतिनिधि के पत्र क्र. 475 दिनांक 30.11.2023 में अभी तक क्या कार्यवाही की गई? उक्त निर्माण कार्य में दोषी कौन है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) अनूपपुर जिले में विगत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में खनिज प्रतिष्ठान निधि के मद में निम्न विवरण अनुसार राशि प्राप्त हुई है -
क्र. |
वर्ष |
प्राप्त राशि (करोड़ में) |
01 |
2021-22 |
76.46 |
02 |
2022-23 |
60.11 |
उक्त अवधि में जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है। माननीय विधायकों द्वारा दिए गए प्रस्ताव के संबंध में प्रश्नांश अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित है। (ख) समिति की बैठक वर्ष 2021-22 में दिनांक 12/07/2021 को एवं वर्ष 2022-23 में दिनांक 07/01/2023 को रखी गई। उक्त अवधि में विचार किये गये प्रस्तावों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर दर्शित है तथा माननीय विधायक एवं सांसद के सम्मिलित किये गये प्रस्ताव की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर दर्शित है। (ग) जी हाँ। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में निहित शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य कराया जा रहा है। पूर्व उपाध्यक्ष विंध्य विकास प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 475 दिनांक 30/11/2023 कार्यालय को अप्राप्त है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नांश अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई पर दर्शित है। (घ) प्रश्नांश अनुसार खनिज प्रतिष्ठान मद से होने वाले निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई पर दर्शित है तथा पत्र क्रमांक 475 दिनाँक 30/11/2023 प्राप्त न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला सत्र न्यायालय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति
[विधि एवं विधायी कार्य]
8. ( क्र. 565 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसका वर्ष 2003 में जिला के रूप में गठन हुआ तथा जिला एवं सत्र न्यायालय संचालित है जिसके भवन निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा भी की जा चुकी है। यदि हाँ, तो क्या नवीन भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या जिला अनूपपुर में संचालित जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु कई बार अधिवक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मांग की गई है तथा उसका प्राक्कलन भी प्रस्तुत किया गया है किंतु किन कारणों से अभी तक उक्त भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो सका? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर जिला मुख्यालय होने के कारण प्रश्नकर्ता द्वारा भी कई बार मांग की गई किंतु उसे बजट में आज तक सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण है? (घ) माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई सामूहिक मांग अनुसार तत्काल स्वीकृत कराये जाने की घोषणा की गई थी किंतु प्रश्न दिनांक तक उक्त बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) सूचकांक उपलब्ध न होने के कारण। (घ) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
उपजेल को आहरण एवं संवितरण अधिकार दिलाए जाना
[जेल]
9. ( क्र. 566 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर में उप जेल संचालित है जिसमें विचाराधीन कैदियों एवं न्यायालय से दोष सिद्धि कैदियों को रखा जाता है, जिसकी व्यवस्था एवं विभिन्न सामग्रियों के क्रय करने हेतु राशि आहरण की आवश्यकता होती है किन्तु उसका आहरण वितरण का अधिकार केन्द्रीय जेल अधीक्षक शहडोल के पास होने से समय पर राशि आहरण नहीं हो पाती और आवश्यक व्यय हेतु दैनिक कठिनाई आती है? (ख) क्या शासन अनुसार उप जेल अनूपपुर को आहरण एवं संवितरण का अधिकार प्रदाय करेगा, जिससे यहां के कैदियों एवं जेल प्रबंधन को दैनिक कार्यों की स्वीकृति में सुविधा हो सकें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) जिला जेल (उप जेल संचालित नहीं है) अनूपपुर हेतु वर्तमान में पद स्वीकृत नहीं है। पद स्वीकृति पश्चात कार्यवाही की जा सकेगी।
कुपोषित बच्चों के इलाज की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
10. ( क्र. 600 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक आयु के कुल कितने बच्चे कुपोषण के शिकार दर्ज किये गये है? वार्डवार/पंचायत वार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कुपोषण से प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य लाभ हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये है? इस हेतु किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है, वर्षवार, योजनावार एवं वार्डवार/पंचायतवार बताएँ। (ग) क्या विगत 2 वर्षों में दर्ज कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा इसके लिए कौन दोषी है? (घ) क्या कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उन्हें पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब? संख्या सहित बतायें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 05 वर्ष तक आयु वर्ग तक के कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों की वर्षवार जानकारी-
माह कम वजन वाले बच्चे अति कम वजन वाले बच्चे
मार्च-2022 5648 1497
मार्च-2023 6109 1553
दिसम्बर-2023 5608 1504
आंगनवाड़ी केन्द्रवार बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवायें एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है। विधानसभावार योजनाओं का आवंटन नहीं किया जाता है। कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु नियमित मासिक वृद्धि निगरानी एवं गृह भेंट के माध्यम पोषण शिक्षा दी जा रही है। (ग) जी हाँ, शेष का प्रश्न नहीं। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है।
बंडा परियोजना में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा
[वाणिज्यिक कर]
11. ( क्र. 622 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की बंडा परियोजना द्वारा विस्थापित कुछ ग्रामों में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री नगण्य होने से वहां कलेक्टर रेट रिवाइज नहीं हुये, जिस कारण से उन ग्रामों में कलेक्टर रेट वास्तविक बाजार मुल्य से अत्यंत कम हैं। जबकि भूमि का उपज मूल्य एवं आजीविका पर प्रभाव इन ग्रामों के कृषकों पर उतनी ही है जितना कि इन ग्रामों के सीमावर्ती ग्रामों के कृषकों पर है जहां भूमि की वर्तमान बाजार मूल्य के नजदीक हैं। (ख) क्या उक्त परिस्थितियों में ग्राम सलैया, चितौआ, कोटिया, सेमराअहीर, बमूराविनेका जैसे अन्य प्रभावित ग्रामों में जहां भूमि की दरें वर्तमान बाजार मूल्य से कम हैं उनके सीमावर्ती ग्रामों की दरों के औसत या सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र की औसत दरों से मुआवजा एवं समायोजन किया किया जा सकता है? (ग) अगर नहीं तो इसमें कारण क्या बाधा है उनका विकल्प क्या है? (घ) अगर हाँ तो कार्यवाही कब होगी? (ड.) बंडा परियोजना में 18 वर्ष की उम्र के उपर बाशिन्दों को प्रतिव्यक्ति विस्थापन मुआवजा राशि नहीं दी जा रही इसका कारण क्या है? (च) कई ग्रामों में केवल आवास शेष है शेष भूमि डूब में है क्या उनका विस्थापन व मुआवजा की कार्यवाही की जावेगी? (छ) उनके विस्थापन की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? (ज) इसमें कितना समय लगेगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांतों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के तहत स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उप जिला मूल्यांकन समितियों एवं जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा जिले के कलेक्टर गाइड-लाइन प्रस्ताव तैयार कर केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर गाइड-लाइन दरों का निर्धारण किया जाता है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
12. ( क्र. 625 ) श्री सुरेश राजे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला ग्वालियर में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं को वर्ष 2021-22 से 2023-24 में (संस्था के अध्यक्ष, सचिव, का नाम एवं संपर्क, संस्था का नाम, पंजीयन क्रमांक, संस्था का पूर्ण पता प्रयोजन जिसके लिए अनुदान दिया, अनुदान राशि) कितनी-कितनी अनुदान राशि किस-किस प्रयोजन हेतु दी गयी? वर्षवार और संस्थावार बतावेंl (ख) जिला ग्वालियर अंतर्गत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में परियोजना कार्यालयों से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार एवं पूरक पोषण आहार का परिवहन हेतु किस-किस फर्म/ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का अनुबंध कब से कब तक के लिए किया गया? जिसकी कितनी-कितनी राशि भुगतान किया गया? शासन आदेश की सत्यापित प्रति के साथ वर्षवार जानकारी देवेंl
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला ग्वालियर में संचालित विभागीय मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं की वर्षवार संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) जिला ग्वालियर की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पूरक पोषण आहार का परिवहन कार्य मै. मारूति नन्दन लॉजिस्टिक टूर एवं ट्रेवल्स ग्वालियर से वर्ष 2019-20 में स्वीकृत की गई दरों के आधार पर वर्तमान में किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में टी.एच.आर. के परिवहन हेतु 02 बार निविदायें आमंत्रित की गई। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में किसी भी निविदाकार के द्वारा भाग नहीं लिया गया तथा द्वितीय बार की आमंत्रित निविदा में केवल एक ही निविदा प्राप्त होने से समिति द्वारा निविदायें नहीं खोली गई। टेक होम राशन परिवहन के लिये वर्ष 2023-24 हेतु निविदायें आमंत्रित की गई हैं। दरों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलन में हैं। परिवहनकर्ता को दिये गये कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' पर है। परिवहनकर्ता को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''3'' पर है। टी.एच.आर. के परिवहन हेतु शासन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''4'' पर है।
शराब की अवैध बिक्री
[वाणिज्यिक कर]
13. ( क्र. 729 ) श्री
रजनीश हरवंश
सिंह : क्या उप
मुख्यमंत्री, वित्त
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विधान
सभा केवलारी
सहित सिवनी
जिले के अंतर्गत
अवैध रूप से
बिना शासन
द्वारा
लाइसेंस प्राप्त
किए, कितने
ठेके चल रहे
है? (ख) प्रश्नांश
(क) के अनुसार
अवैध रूप से
चल रहे है
ठेकेदारों के
खिलाफ कितने
प्रकरण
पंजीबद्ध किए
गए है और उन पर
क्या
कार्यवाही की
गई है?
उप
मुख्यमंत्री, वित्त (
श्री जगदीश
देवड़ा ) : (क) जी
नहीं। सिवनी
जिले में अवैध
रूप से बिना
शासन द्वारा
लायसेंस
प्राप्त
किये कोई भी
ठेके चलने की
सूचना नहीं
हैं। विधानसभा
केवलारी सहित
सिवनी जिले
में निर्धारित
58 कम्पोजिट
मदिरा
दुकानों से ही
मदिरा का
विक्रय हो रहा
है। (ख) प्रश्नांश
(क) के उत्तर
के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
14. ( क्र. 769 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा में विभाग का कोई भी मध्यम उद्यम व्यवसाय का उद्योग धंधा नहीं लगाया? यदि लगाया गया तो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें कब और कहां स्थापित किया गया? (ख) क्या खरगापुर विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या अधिक है और प्राईवेट सेक्टर के लोग उनका दोहन कर रहे है? उनकी योग्यता अनुसार पैसे एवं काम नहीं मिल रहा है? (ग) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में गन्ने की पैदावार होती है मूंगफली, सरसों भारी मात्रा में होता है? यदि एक लघु शुगर मिल या लघु तेल कारखाना खोला जावेगा तो बेरोजगारों को काम के साथ-साथ दाम भी मिल जावेंगे एवं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा? क्या इस प्रकार की कोई योजना की सौगात खरगापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को देगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) विभाग द्वारा स्वयं कोई भी उद्यम, व्यवसाय अथवा उद्योग नहीं लगाया जाता है। अपितु प्रचलित नीति/नियमों में निहित प्रावधान अंतर्गत उद्योग स्थापनार्थ सहायता/सुविधा प्रदान की जाती है। (ख) श्रम विभाग अनुसार विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन का निर्धारण अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी हेतु किया जाता है और उक्त श्रेणी में नियोजित/कार्यरत श्रमिकों को भुगतान कराया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अनुसार खरगापुर विधानसभा में गन्ना, मूंगफली एवं सरसों का रकवा एवं उत्पादन की जानकारी निम्न अनुसार है :-
क्र. |
फसल का नाम |
बोया गया रकवा (हेक्टेयर में) |
कुल उत्पादन (मे.टन में) |
1 |
गन्ना |
2.39 |
- |
2 |
मूंगफली |
34735 |
6422.50 |
3 |
सरसों |
5054 |
486.62 |
शासन/विभाग शक्कर कारखाना स्थापित नहीं करता है। यदि निजी/सहकारी संस्था के माध्यम से आवेदन प्राप्त होता है तो तत्पश्चात गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत शक्कर कारखाना की स्थापना हेतु नियम अनुसार कार्यवाही की जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा स्वयं कोई भी उद्यम, व्यवसाय अथवा उद्योग नहीं लगाया जाता है। अपितु प्रचलित नीति/नियमों में निहित प्रावधान अंतर्गत उद्योग स्थापनार्थ सहायता/सुविधा प्रदान की जाती है।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा प्रवास के दौरान किये गये कार्य
[महिला एवं बाल विकास]
15. ( क्र. 811 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री बृजेश त्रिपाठी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर दिनांक 13 फरवरी 2023 को परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 अंकुर कॉलोनी रजाखेड़ी मकरोनिया में किस समय, किस कारण से, किस कार्य से उपस्थित हुए, उपस्थित के समय उक्त अधिकारी ने, उक्त कार्यालय में क्या-क्या कार्य किए, विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी की उपस्थिति दिनांक व समय पर परियोजना कार्यालय के कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे, साथ ही श्री बृजेश त्रिपाठी के साथ कौन-कौन विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आए हुए थे, की जानकारी पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित श्री बृजेश त्रिपाठी जिला कार्यक्रम अधिकारी सागर एवं परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 अंकुर कॉलोनी रजाखेडी मकरोनिया के प्रभारी परियोजना अधिकारी दिनांक 13 फरवरी, 2023 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक जिले के कौन-कौन से शासकीय कार्यालय में उपस्थित हुए, विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल के संपर्क एप में प्रदर्शित लोकेशन अनुसार उक्त दोनों विभागीय अधिकारियों की उक्त दिनांकों में शासकीय कार्यालयों की लोकेशन बतावें। लोकेशन की प्रति, किस कार्यालय में उपस्थित हुए सहित जानकारी देवें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) श्री ब्रजेश त्रिपाठी जिला कार्यक्रम अधिकारी के दिनांक 13.02.2023 को परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 02 के कार्यालय मे उपस्थित नहीं होने से शेषांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क’’ के उत्तर अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ग) श्री ब्रजेश त्रिपाठी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रश्नांश दिनांकों मे मुख्यालय पर दायित्वों का निर्वाहन किया तथा संपर्क एप अनुसार 15 फरवरी 2023 को बाल विकास परियोजना देवरी के छिदली सेक्टर की छिदली आंगनवाड़ी का निरीक्षण भी किया। प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमति रूचि पटसारिया ने प्रश्नांश अवधि में परियोजना कार्यालय मे उपस्थित रहकर कर्तव्य निर्वहन किया। संलग्न परिशिष्ट संपर्क एप भ्रमण लोकेशन की रिपोर्ट अनुसार है।
लाड़ली बहना योजना की राशि 3000 रूपये किया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
16. ( क्र. 815 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत महिला हितग्राहियों को 1000 से 3000 रूपये तक योजना की राशि प्रतिमाह प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करते हुये वचन दिया गया था? परन्तु वर्तमान में योजना के अन्तर्गत महिला हितग्राहियों को प्रतिमाह 1250 रूपये की राशि ही प्रदान की जा रही है? (ख) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत महिला हितग्राहियों को 3000/- रूपये की राशि कब से सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी? समय-सीमा निर्धारित कर अवगत करायें। (ग) ऐसी महिलाएं जो पात्र होते हुये भी किसी कारण से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत फार्म नहीं भर पाईं हैं और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्या सरकार द्वारा प्रदेश की ऐसी सभी पात्र महिलाओं के फार्म भरवाकर उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा? अगर हाँ तो कब तक? (घ) प्रदेश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें पहले पात्र कर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ/राशि प्रदान कर दी गई है और उन्हें बाद में आपात्र कर दिया गया है? प्रत्येक विधानसभावार, ग्राम, नगरवार महिला हितग्राहियों की सूची बनाकर जानकारी उपलब्ध करायें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के अन्तर्गत ''लाड़ली बहनों को दी जा रही प्रतिमाह रूपये 1000/- की राशि आगामी वर्षों में रूपये 3000/- तक कर दी जायेगी'' उक्त अनुसार घोषणा प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी तथा वर्तमान में योजना के अन्तर्गत महिला हितग्राहियों को प्रतिमाह 1250 रूपये की राशि ही प्रदान की जा रही है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन प्रारंभ किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजना की हितग्राही महिलाओं की संख्या में निम्नलिखित कारणों से कमी हुई है:- (1) 01 जनवरी 2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण योजना की पात्रता से बाहर (2) स्वैच्छिक लाभ परित्याग (3) समग्र से डिलीट होने के कारण (4) आधार से समग्र डीलिंक होने के कारण (5) मृत प्रदेश में ऐसी कोई महिला नहीं हैं जिन्हें पहले पात्र कर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ/राशि प्रदान कर दी गई है और उन्हें बाद में अपात्र कर दिया गया है, अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अवैध लीज को निरस्त की जाना
[खनिज साधन]
17. ( क्र. 819 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधान सभा में ग्राम बगवानिया में हंशा पति पांचीलाल मेड़ा के नाम से शासकीय भूमि सर्वे नंबर 392 पर लीज लेकर और इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर क्रेशर प्लांट संचालित किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो लीज प्रक्रिया में विभागों द्वारा प्रदान की गई एनओसी की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे? (ग) क्या क्रेशर प्लांट से 500 मीटर की दूरी के अंदर तालाब, नहर या अन्य शासकीय संपत्ति नहीं होना चाहिए? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त क्रेशर प्लांट से 500 मिटर की दूरी के अंदर नहर और तालाब दोनों स्थित होने के बाद भी क्रेशर प्लांट संचालित किये जाने हेतु भूमि कैसे लीज पर दे दी गई है? (ङ) शासन के नियम विरुद्ध क्रेशर प्लांट संचालित किये जाने के लिए लीज पर दी गई भूमि की लीज निरस्त की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो किस कारण?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती हंसा पति श्री पांचीलाल मेड़ा के नाम से ग्राम बगवान्या, तहसील धरमपुरी जिला धार के सर्वे क्रमांक 392 रकवा 2.500 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज गिट्टी/पत्थर का उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त ग्राम बगवान्या तहसील धरमपुरी जिला धार के सर्वे क्रमांक 397 रकवा 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र खदान क्षेत्र से पास होने पर क्रेशर प्लांट लगाने हेतु शासन के परिपत्र क्रमांक 19-32/2003/12/1 भोपाल दिनांक 10.12.2003 में दिये गये प्रावधानों के तहत अनुमति प्रदान की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभागों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित एन.ओ.सी. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में दिये गये प्रावधानों के तहत आवेदित क्षेत्र से बांध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जल मार्ग तथा जल रोकने वाली संरचना से 100 मीटर की दूरी पर उत्खनन पट्टा स्वीकृत करने के प्रावधान है। क्रेशर प्लांट से दूरी के संबंध में खनिज नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (घ) प्रश्नांश की जानकारी प्रश्नांश (ग) में दिये गये उत्तर अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (क) में दिये उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]
18. ( क्र. 839 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ रहे श्री सुरेश कुमार मिश्रा तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ दिनांक 16.08.2022 को थाना सेमरिया अंतर्गत पुर्वाफाल मोड़ पर एकराय बनाकर करीब 18 से 20 लोगों ने जान से मारने की नियत से हमला किया था, जिसमें श्री मिश्रा को गंभीर चोटें आयी जिसकी शिकायत थाना सेमरिया में की गई जिस पर थाना सेमरिया की पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 354/22 में तीन ज्ञात आरोपियों के विरूद्ध तथा 18 से 20 अन्य लोगों के विरूद्ध धारा 341, 342, 394, 147, 148, 149, 307, 353, 332, I.P.C. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। शेष अन्य 18 से 20 लोगों को आज तक चिन्हांकित कर उनके विरूद्ध गिरफ्तारी कार्यवाही नहीं की गई। उनके नाम प्रथम सूचना पत्र में विवेचना के दौरान शामिल नहीं किया गया, क्यों? अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सिरमौर में दिनांक 22.11.2022 को अभियोग पत्र पांच अभियुक्तों के विरूद्ध प्रस्तुत किया। शेष अभियुक्त विवेक गौतम, रन्नू पाण्डेय निवासी सेमरिया, रोहित शुक्ला, अंकित पाण्डेय निवासी सेमरिया, सनम उर्फ गोवा खान निवासी सेमरिया, राहुल सिंह निवासी रंगौली, अमन सोनी निवासी सेमरिया, गौरव पाटकर निवासी सेमरिया, विजय गुप्ता निवासी सेमरिया, अरूणेन्द्र शास्त्री तथा राजीव अवस्थी निवासी रीवा, धर्मेन्द्र द्विवेदी एवं नीय उर्फ नीरज त्रिपाठी के विरूद्ध द.प्र.स. की धारा 173 (8) के अधीन अनुसंधान जारी रखा गया, साथ ही धारा 307 का अपराध हटा दिया गया क्यों एवं जब दर्ज किया गया था तो क्यों? किन्तु एक वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है पुलिस द्वारा उक्त आरोपियों के विरूद्ध क्या अन्वेषण किया क्या साक्ष्य संकलित की गई, न्यायालय में आज दिनांक तक उन आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करके प्रकरण क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? समय-सीमा स्पष्ट करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार।
फर्जी बैक गारंटी जमा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]
19. ( क्र. 841 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में रीवा जिला एवं अन्य जिलों में माह मार्च 2023 में मदिरा विक्रय हेतु शासकीय मदिरा दुकानों के नीलामी उपरांत चयनित निविदाकार द्वारा अनुबंध हेतु जमा कराई गई बैंक गारंटी को सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक सीधी म.प्र. के पत्र क्रमांक/295 दिनांक 27.06.2023 की जांच में बैंक गारंटी को फर्जी निरूपित किया गया है? क्या ऐसी दुकानें/लाइसेंस का नाम स्पष्ट करेंगे एवं म.प्र. में इसी तरह के अन्य मामलों की जानकारी प्रदत्त करेंगे? (ख) यदि हाँ, तो रीवा जिले के फर्जी बैंक गारंटी की जांच प्रमाणित होने पर संबंधित आबकारी कमिश्नर तथा संबंधित फर्म/दुकान एवं बैंक मैनेजर के विरूद्ध एफ.आई.आर प्रथम प्राथमिकी आज दिनांक तक क्यों दर्ज नहीं की गई? (ग) क्या शराब करोबारियों के द्वारा लगाई गई फर्जी बैंक गारंटी के फर्जी प्रमाणित होने पर उनसे दो माह पश्चात पुन: दूसरी बैंक गारंटी लेकर फर्म/दुकान को संचालित कराया जाना क्या विभाग की संलिप्तता प्रमाणित नहीं करता हैं? (घ) क्या 02 माह तक फर्जी बैंक गारंटी प्रमाणित होने के बावजूद आबकारी विभाग द्वारा मदिरा का उठाव एवं दुकान संचालित कराये जाने हेतु संबंधित अनुबंधकर्ता अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी श्री जैन पूर्णरूपेण दोषी है या नहीं? (ड.) यदि हाँ, तो ठेकेदार से सांठ-गांठ के आरोप में बैंक मैनेजर, आबकारी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर. कर मामला पंजीबद्ध आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया एवं अधिकारियों की बर्खास्तगी एवं लायसेंसियों के लायसेंस निरस्त कर वसूली/दुबारा निविदा बुलाई जाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी? क्या इसे म.प्र. का शराब घोटाला नहीं कहा जावेगा? जिसके संबंध में मा. मुख्यमंत्री म.प्र. शासन कार्यालय में पत्र क्रमांक 103/2024 दिनांक 15.01.2023 के माध्यम से प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला रीवा- माह फरवरी एवं मार्च 2023 में वर्ष 2023-24 हेतु रीवा जिले के 27 मदिरा समूहों का निष्पादन नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से किया गया था। रीवा जिले में कुल 08 मदिरा समूह के लायसेंसियों द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी शाखा मोरवा जिला सिंगरौली द्वारा जारी बैंक गारंटी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
क्र. |
नाम जिला समूह |
नाम लायसेंसी |
1 |
इटौरा समूह |
मे. आशा इण्टरप्राइजेज प्रो. नृपेन्द सिंह |
2 |
मउगंज समूह |
उपेन्द्र सिंह |
3 |
रायपुर कर्चुलियान समूह |
आदित्य प्रताप सिंह |
4 |
हनुमान |
मे. मां लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज प्रो. निपेन्द्र सिंह |
5 |
बैकुण्ठपुर |
मे. मां लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज प्रो. निपेन्द्र सिंह |
6 |
देवतालाब |
मे. मां लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज प्रो. निपेन्द्र सिंह |
7 |
नईगढ़ी |
मे. मां लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज प्रो. निपेन्द्र सिंह |
8 |
समान नाका |
मे. आर्या ग्रुप प्रो. विजय बहादुर सिंह |
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी के आदेश कमांक/स्था./2023/295, सीधी, दिनांक 27.06.2022 में श्री नागेन्द्र सिंह प्र.शाखा प्रबंधक शाखा मोरवा द्वारा कुल राशि रूपये 10,65,14,610/- की अधिकार विहीन बैंक गारंटी जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीधी, जिला सीधी द्वारा उक्त बैंक गारंटियों को फर्जी नहीं कहा गया है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मोरवा जिला सिंगरौली द्वारा जारी समस्त बैंक गारंटियों का सत्यापन आबकारी उपनिरीक्षकों से कराया गया है जिसमें वह बैंक द्वारा जारी किया जाना पायी गई। उक्त बैंक गारंटी अधिकारिताविहीन थी फर्जी नहीं। उक्त अधिकारिताविहीन बैंक गारंटी प्रतिस्थापित की गई और शासन को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई, इसलिए विभाग द्वारा फर्म/दुकान एवं बैंक मैनेजर के विरूद्ध एफ.आई.आर. प्रथम प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। चूंकि बैंक मैनेजर उक्त बैंक गारंटी जारी करने के लिए उनके नियमों में अधिकृत नहीं थे, अत: बैंक द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई। (ग) उक्त बैंक गारंटियों को अन्य बैंक की बैंक गारंटियों से प्रतिस्थापित किया गया है। बैंक गारंटी के फर्जी न पाये जाने के कारण विभाग की कोई संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है। (घ) जिला रीवा में 02 माह तक उक्त 08 मदिरा समूहों का संचालन किया गया है। अनुबंधकर्ता अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी श्री जैन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी, परन्तु बैंक गारंटी के फर्जी न होने से और शासन को राजस्व हानि न होने के मद्देनजर उन्हें भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर उन्हें जारी आरोप पत्र नस्तीबद्ध किया गया है। (ड.) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा मोरवा जिला सिंगरौली द्वारा जारी समस्त बैंक गारंटिया बैंक द्वारा जारी किया जाना पायी गई। उक्त बैंक गारंटी अधिकारिताविहीन थी फर्जी नहीं। उक्त अधिकारिताविहीन बैंक गारंटी प्रतिस्थापित की गई और शासन को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई, इसलिए विभाग द्वारा फर्म/दुकान एवं बैंक मैनेजर के विरूद्ध एफ.आई.आर. प्रथम प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।
मंडीदीप स्थित राहुल नगर का व्यवस्थापन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
20. ( क्र. 868 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत राहुल नगर का व्यवस्थापन किये जाने की कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वहाँ पर कितने परिवार निवासरत है। (ख) क्या उक्त भूमि वन विभाग की है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर वर्तमान में वन हैं? (ग) क्या शासन उक्त भूमि राजस्व विभाग को प्रदान कर इसका व्यवस्थापन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? औचित्य बतायें। (घ) भूमि अंतरण प्रक्रिया में विलंब के क्या कारण हैं, कब तक भूमि राजस्व विभाग में अंतरित कर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित राहुल नगर में लगभग 3271 परिवार निवासरत है। (ख) राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1973 में उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की गई। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वन नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में असंबंधित, क्योंकि भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु ही विभाग द्वारा किया जावेगा।
मंडीदीप स्थित थाना स्थानांतरण
[गृह]
21. ( क्र. 875 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडीदीप स्थित शहर का थाना घनी बस्ती में स्थित है? (ख) क्या उक्त थाने को अन्यत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव लंबित हैं? यदि नहीं, तो उपयुक्त स्थान पर कब तक स्थापित किया जायेगा? वर्तमान स्थिति सहित बतावे?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) थाने को अन्यत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्टोर कीपर की जांच
[सामान्य प्रशासन]
22. ( क्र. 895 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्पीड पोस्ट क्रमांक EI420989240IN दिनांक 25/08/2023 द्वारा एक गोपनीय एवं अतिआवश्यक जानकारी के साथ पत्र राजधानी के जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक स्टोर कीपर द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW भवन भोपाल म.प्र. में प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ख) उक्त प्रकरण में प्राथमिकी कब दर्ज कर किस अधिकारी को जांच हेतु कब नियुक्त किया गया एवं आज दिनांक तक प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट क्या है? (ग) क्या यह सत्य है कि शिकायत पत्र में उक्त स्टोर कीपर द्वारा भ्रष्टाचार से एकत्रित की गयी अकूत सम्पत्ति की जानकारी एवं स्टोर कीपर द्वारा किये जा रहे अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न कर तथ्यात्मक विवरण दिया गया था? (घ) क्या यह भी सत्य है कि शिकायत में उल्लेखित तथ्यात्मक दस्तावेजों एवं प्रमाणिक साक्ष्यों की अनदेखी कर बिना जांच किये ही जांच अधिकारी द्वारा से उक्त स्टोर कीपर से सांठगांठ कर शिकायत को ही बेनामी शिकायत दर्शाकर प्रकरण में खात्मा लगवा दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ड.) शिकायत के साथ संलग्न प्रमाणिक दस्तावेजों एवं पुष्ट जानकारी होने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज कर गिरफ़्तारी क्यों नहीं की गयी? इसके लिए विभागीय स्तर पर कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदेह है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) कार्यालयीन अभिलेख अनुसार स्पीड पोस्ट से प्रश्न में अंकित शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त होना नहीं पाया गया। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]
23. ( क्र. 901 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किया जाता है? क्या टीकमगढ़ जिले में उस नियम के अनुसार पर्याप्त आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? (ख) यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित नवीन केन्द्रों की सूची नाम व स्थान सहित दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित केन्द्र कब तक खोले जायेंगे?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 की जनसंख्या पर 01 आंगनवाड़ी केन्द्र, तथा इसके पश्चात प्रत्येक 800 के गुणांक की जनसंख्या पर 01 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में कुल 55 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्टि पर है। (घ) आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पीएम जनमन के अतिरिक्त नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है। अतः शेष का प्रश्न नहीं।
आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
[महिला एवं बाल विकास]
24. ( क्र. 902 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले को विगत पाँच वर्ष में कुल कितने नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र व पुराने केन्द्रों की मरम्मत हेतु कितनी राशि दी गई। पृथक-पृथक केन्द्रवार बतायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित राशि में भारी भ्रष्टाचार किया गया और राशि ग्राम पंचायतों को न देकर राशि आर.ई.एस. विभाग को देकर बंदरबाट किया गया है यदि नहीं, तो (ग) शाम बरेठी जनपद जतारा में स्वीकृत 2.5 लाख में कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया। ऐसा क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्य की एजेन्सी एवं मस्टररोल सहित सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम बतायें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) टीकमगढ़ जिले को विगत पांच वर्षों में 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरम्मत हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश के द्वारा राशि रूपये 1,97,12,000/- प्रदाय किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत कार्य हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्माण एजेंसी आर.ई.एस. को चयनित किया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम पंचायत बरेठी के अधीन संचालित 03 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 02 आंगनवाड़ी भवनों बरेठी-ब हेतु राशि रूपये 2.38 लाख एवं बरेठी भाटा हेतु राशि रूपये 2.48 लाख से मरम्मत कार्य कराये गये। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्य की एजेन्सी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से निविदा पद्धति से मरम्मत कार्य कराया गया। सत्यापन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग टीकमगढ़ है।
मैहर सीमेन्ट द्वारा खनिज उत्खनन
[खनिज साधन]
25. ( क्र. 909 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर सीमेंट (अल्ट्राटेक मैहर सीमेन्ट वर्क्स) औद्योगिक संस्थान को औद्योगिक इकाई की स्थापना के समय और इसके पश्चात वर्ष 2023 तक किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी भूमि पत्थर उत्खनन हेतु स्वीकृत की गयी है। स्थानवार भूमि नबंर एवं रकवावार जानकारी निर्धारित प्रारूप पर भूधारी किसानों के नाम सहित दी जाये। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में इस संस्थान द्वारा स्वीकृत लीज सीमा से अधिक क्षेत्र में उत्खनन किया गया है? यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति में खुदाई की गयी खदानों की गहराई, लम्बाई, चौड़ाई सहित प्रत्येक खदान की जानकारी स्थान सहित दी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या इस संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्डों के विरूद्ध उत्खनन कार्य किया गया है, जिससे जनहित प्रभावित होना सम्भाव्य है? यदि नहीं, तो कराये गये उत्खनन क्षेत्र की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित तथा उन स्थानों पर खनिज उत्खनन मानदण्डों के किये गये पालन की समीक्षात्मक विवरण सहित जानकारी दी जावे।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नाधीन सीमेंट संस्थान को प्रश्नाधीन अवधि में पत्थर उत्खनन हेतु स्वीकृत भूमियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है। भूधारी किसानों के नाम सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर दर्शित है।
सीमेन्ट की औद्योगिक इकाइयों द्वारा जिम्मेदारियों का निर्वहन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
26. ( क्र. 910 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित तीनों सीमेन्ट औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्या कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है। यदि हां, तो अप्रैल, 2020 से दिसम्बर 2023 तक मैहर तहसील अंतर्गत किन-किन स्थानों में कौन-कौन से कार्य किये गये हैं। कार्यवार किये गये व्ययों सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश "क'' के प्रकाश में क्या इन इकाइयों द्वारा मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण अंचल में कोई भी जनहित के कार्य नहीं किये जाते हैं। यदि हाँ, तो कारण सहित जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के प्रकाश में क्या निकट भविष्य में सी. एस.आर. मद के तहत मैहर क्षेत्र में विकास कार्य कराये जावेंगे? यदि हाँ, तो किस किस रूप में इन इकाइयों द्वारा योजना बनाई गयी है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जावे और यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) भारत शासन कंपनी अधिनियम में वर्णित सी.एस.आर. (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) का पालन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कंपनियों के द्वारा ही किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की भूमिका के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित विस्तृत जानकारी सी.एस.आर. के वेबपोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
स्टील प्लांट का शिलान्यास उपरांत कार्य प्रारंभ न होना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
27. ( क्र. 977 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि बांदका स्टील प्लांट का शिलान्यास होने के उपरांत 1 दशक में भी कार्य शुरू नहीं हुआ है? (ख) क्या म.प्र. सरकार उक्त प्लांट को प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन के लिए कोई प्रावधान करेगी? जिससे जिले एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के अन्तर्गत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं होने के उपरांत भी इस विधानसभा के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मंत्री परिषद में विभाग के द्वारा बांदका स्टील प्लांट का कार्य चालू करने का प्रस्ताव लाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या औद्योगिक क्षेत्र ताजपुर के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश के अन्तर्गत कौन-कौन से बड़े उद्योग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार आवंटी मेसर्स व्ही.एस.एल.सेल जे.व्ही.सी. लिमिटेड द्वारा इकाई स्थापित नहीं करने के कारण उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। आवंटी द्वारा समयावधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं करने के कारण भूमि का आवंटन एवं लीज डीड निरस्त की गई है। आवंटी द्वारा निरस्तीकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रचलन में है। (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने पर तत्समय प्रचलित नीति अनुसार उद्योग सहायता/सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। (ग) जी नहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इकाई की स्थापना आवंटी/निवेशकों द्वारा की जाती है। (घ) वर्तमान में विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्र-ताजपुर में किसी भी बड़े (वृहद) उद्योग का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
शासन को विगत 03 वर्षों में मुद्रांक शुल्क से प्राप्त राशि
[वाणिज्यिक कर]
28. ( क्र. 999 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विगत 03 वर्षों में कितना मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी ) प्राप्त हुआ और इस राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया हैं? (ख) बालाघाट जिले को विगत 03 वर्षों में मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) कि कितनी राशि प्राप्त हुई और इस राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन मुद्रांक) के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश में राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0030- स्टाम्प एवं पंजीयन के तहत संग्रहित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन मुद्रांक) के अंतर्गत बालाघाट जिले को राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0030- स्टाम्प एवं पंजीयन के तहत संग्रहित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है।
e-kyc शिविर लगाए जाना
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
29. ( क्र. 1026 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) e-kyc लगभग हर योजना के लिए अनिवार्य होने के कारण अति आवश्यक हो गई है तो बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कब तक कैंप लगाकर जनता का पंजीयन किया जाएगा? (ख) इसके लिए शासन द्वारा कब तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे? यदि नहीं, तो इसका कारण बतावे।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रदेश में e-KYC की सुविधा MPONLINE तथा CSC के कियोस्क पर राज्य शासन की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध है। साथ ही https://samagra.gov.in/ Citizen/RFC/AdhaarRequest.aspx पोर्टल पर नागरिकों के द्वारा स्वयं e-KYC किया जा सकता है। साथ ही समय-समय पर जिला कलेक्टरों को शासन व MPONLINE व CSC के केन्द्र संचालकों के माध्यम से शिविर लगाने के भी निर्देश दिये गये है। (ख) राज्य शासन के पत्र क्रमांक F-14-13/2020/41-2 दिनांक 09.09.2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विक्रय-पत्रों तथा बंधक विलेखों का पंजीयन
[वाणिज्यिक कर]
30. ( क्र. 1092 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक पंजीयन कार्यालयों में कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमि विक्रेताओं के विक्रय पत्र अथवा बंधक विलेखों का पंजीयन किया गया? (ख) इनमें से कितने विक्रय पत्र अथवा बंधक विलेख कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर की अनुमति के बिना पंजीकृत किये गये? (ग) कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर की अनुमति की लंबित रहने के कारण कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति अपनी भूमि का विक्रय अथवा बंधक पत्र निष्पादित नहीं कर पाए? विक्रय पत्र अथवा बंधक पत्र निष्पादन नहीं हो पाने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को होने वाले आर्थिक नुकसान अथवा स्वयं के आवास निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) बैतूल जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक पंजीयन कार्यालयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमि विक्रेताओं के 9630 विक्रय पत्र/बंधक विलेखों का पंजीयन किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित 9630 विक्रय/बंधक विलेखों में से 04 दस्तावेजों के पंजीयन के अनुमति की आवश्यकता/प्रावधान न होने के कारण इन 04 दस्तावेजों का पंजीयन कलेक्टर/अपर कलेक्टर की अनुमति के बगैर किया गया। (ग) बैतूल जिले के पंजीयन कार्यालयों में कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर की अनुमति के लंबित रहने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के कोई भी विक्रय/बंधक विलेख पंजीयन हेतु लंबित नहीं है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रेत भण्डारण में धोखाधड़ी की जांच
[खनिज साधन]
31. ( क्र. 1114 ) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राशिद नूर खान निवासी कोलार रोड भोपाल ने दिनांक 12/06/2023 को प्रमुख सचिव खनिज विभाग एवं एम.डी., मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम भोपाल को रजिस्टर्ड डाक से रामका माइनिंग प्रा.लि. के द्वारा रेत भण्डारण में की गई धोखाधड़ी के विषय पर शिकायत की थी? यदि हाँ, तो उस पर जिला खनिज कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रपत्रों सहित उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रामका माइनिंग प्रा.लि. के भण्डारण से संबंधित किस-किस विषय पर प्रमुख सचिव एवं एम.डी. को की गई शिकायत पर किसके द्वारा जांच की गई एवं जांच पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 12/4/2023 के बाद भण्डारण स्थल से किस दिनांक को कितनी रेत का कहाँ-कहाँ परिवहन का आनलाईन पिटपास जारी किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में भण्डारण स्थल पर रेत नहीं होने पर भी रेत परिवहन के पिटपास जारी कर की गई धोखाधड़ी की प्रश्नांकित दिनांक तक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाये जाने का क्या कारण है। एफ.आई.आर. कब तक दर्ज करवाई जावेगी समय-सीमा सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित है। (घ) भण्डारण अनुज्ञप्ति निरस्त करने के उपरांत कोई ई-टीपी जारी नहीं की गई। भण्डारण स्थल पर भौतिक सत्यापन में कम मात्रा पाये जाने पर, अंतर की मात्रा हेतु अवैध परिवहन किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। न्यायालयीन प्रकरण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भूमि विवाद में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही
[गृह]
32. ( क्र. 1124 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मैहर के वि.ख. न्यू रामनगर की आराजी क्रमांक 17/2, 46/2 मौजा करौंदी एवं आराजी क्रमांक 9/1-13 मौजा जजनगरा कुल कितना चार रकवा 3.71 हेक्टेयर कृषि भूमि है, मलिकाना हक जगदीश सिंह गौंड पिता श्री रामसुख गौंड की भूमि वर्तमान में किस किसान के नाम है एवं इसका नामांतरण कब कराया गया? (ख) उक्त भूमि के विवाद में जगदीश सिंह गौंड ग्राम पोडिया तहसील रामनगर द्वारा दिनांक 25.9.2023 को श्री रामशुशील पटेल पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रामनगर के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक सतना एवं हरिजन कल्याण थाना सतना व रामनगर थाना में रिपोर्ट किये जाने पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला मैहर के वि.ख. न्यू रामनगर मौजा करौंदी की आराजी क्रमांक 17/2, 46/2 कुल रकवा 1.230 हे. वर्तमान में जगदीश सिंह पिता रामसुख सिंह गौंड निवासी पोडिया के नाम दर्ज अभिलेख है। आ.नं. 17/2 को उप पंजीयक अमरपाटन के ई पंजीयन संख्या क्रमांक MP348652023A12204218 दिनांक 31.07.2023 से रामकरण गौंड को विक्रय किया गया है जिसका नामांतरण वर्तमान में तहसीलदार तहसील रामनगर के न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में मौजा जजनगरा की आ.नं. 9/1, 13 कुल रकवा 2.481 हे. जगदीश सिंह पिता रामसुख गौंड के नाम दर्ज अभिलेख है। (ख) यह सही है कि, उक्त भूमि के विवाद में जगदीश सिंह गौंड ग्राम पोडिया तहसील रामनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक सतना, हरिजन कल्याण थाना जिला सतना एवं रामनगर थाना जिला मैहर में आवेदन पत्र दिया था। तीनों आवेदनों की जाँच पर कोई संज्ञेय अपराध घटित होने के तथ्य नहीं पाये गये है इसलिए कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीड़ित के आवेदन पर थाना रामनगर में अनावेदकगण 1. रामकरण सिंह गौंड पिता भोदू सिंह गौंड निवासी रतवार, 2. श्री प्रशांत सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह निवासी देवरी 3. श्री आदर्श सिंह पिता प्रमोद सिंह निवासी देवरी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस्त क्र. 31/24, 32/24, 33/24 धारा 107,116 (3) जाफौ तैयार कर राजस्व न्यायालय रामनगर जिला मैहर में पेश किया गया है एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिये गये आवेदन पर थाना रामनगर में अनावेदक 1. श्री रामसुशील पटेल पिता रामस्वरूप पटेल वर्ष निवासी रामनगर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस्त क्र. 34/24 धारा 107,116 (3) जाफौ तैयार कर राजस्व न्यायालय रामनगर जिला मैहर में पेश किया गया है तथा अजाक थाना जिला सतना में अनावेदकगणों 1. श्री रामसुशील पटेल पिता रामस्वरूप पटेल निवासी रामनगर 2. श्री मनु उर्फ मुमताज खान पिता मो. खान 3. श्री अमित पटेल पिता तेजभान पटेल पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर इस्त क्र. 13/24, 14/24, 15/24 धारा 107,116 (3) जाफौ का तैयार कर राजस्व न्यायालय रामनगर जिला मैहर में पेश किया गया है।
सिंचाई योजना हेतु भूमि का अर्जन
[नर्मदा घाटी विकास]
33. ( क्र. 1129 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र टिमरनी में सिंचाई योजना के लिए किस ग्राम की कितनी निजी भूमि के अर्जन का प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर लम्बित है? उस ग्राम में कितने किसानों के पास कितनी निजी भूमि है उसमें से कितनी निजी भूमि अर्जित की जा रही है। (ख) जिन आदिवासी किसानों एवं गैर आदिवासी किसानों की पूरी भूमि अर्जित की जा रही है उनके पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन के लिए भूमि अर्जन कानून 2014 की धारा 30 एवं 31 के अनुसार क्या-क्या योजना प्रस्तावित की गई है विवरण बतावें। (ग) भूमि अर्जन कानून 2014 की धारा 85 धारा 86 एवं धारा 87 में किस-किस के लिए किस-किस दण्ड का क्या-क्या प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) विधानसभा क्षेत्र टिमरनी में वन ग्राम बोथी के कुल 131 कृषकों की 204.852 हेक्टेयर भूमि में से 110 कृषकों की कुल 108.906 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जा रही है जिसके प्रकरण वन विभाग से जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी में प्रक्रियाधीन है। बोथी वन ग्राम में निजी भूमि नहीं है। (ख) डूब प्रभावितों में 169 आदिवासी एवं 3 गैर आदिवासी हैं। भू-अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30, 31 एवं 32 की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची एवं तीसरी अनुसूची के अनुसार प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है। (ग) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 85 में अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति धारा 86 में कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 87 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध का उल्लेख है।
चोरी के प्रकरणों में पुलिस खात्मा लगाए जाना
[गृह]
34. ( क्र. 1184 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में विगत तीन वर्षों में घरों में चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये और कितने प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर मशरूका जप्त किया गया? (ख) उपरोक्त चोरियों में कुल कितनी राशि का मशरूका चोरी गया था, जिन चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया, उन चोरी प्रकरणों में पुलिस ने क्या किया? (ग) क्या जिन प्रकरणों का खुलासा नहीं होता, उनमें पुलिस द्वारा खात्मा या खारिजी पेश की जाती है विगत दो वर्षों में चोरी के प्रकरणों में खात्मा या खारिजी लगाई गई, इन प्रकरणों में कुल कितनी राशि की चोरी प्रतिवेदित की गई थी? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रकरणों में खात्मा लगाए जाने के कारण पीड़ित व्यक्तियों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। विगत दो वर्षों (दिनांक 01/01/2022 से 25/01/2024 तक) कुल 65 प्रकरणों में खात्माकता किया गया जिसमें से कुल चोरी की प्रतिवेदित राशि 42.28.040/- रु. (बयालीस लाख अट्ठाईस हजार चालिस रू.) की राशि है। (घ) चोरी के प्रकरणों में पुलिस द्वारा आरोपी एवं चोरी गई सम्पत्ति का पता लगाने हेतु हर संभव प्रयास किये जाते हैं, जैसे -अज्ञात चोरी के प्रकरणों में पूर्व चोर, संदिग्धों और हाल में जेल से छूटे चोरों से पूछताछ की जाती है मुखबिर सक्रिय किये जाते है, मोड्स ओपेरेण्डी के आधार पर संभावित आरोपियों की सूची प्राप्त कर तस्दीक की जाती है, सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त कर तस्दीक की जाती है आदि, किन्तु कुछ प्रकरणों में भरसक प्रयास करने के पश्चात भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाता, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।
इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही
[गृह]
35. ( क्र. 1185 ) श्री हरीसिंह सप्रे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 10.09.2006 को गुना में शहीद हुए इंस्पेक्टर वीर सिंह सप्रे की हत्या के केस की कमजोर विवेचना करने व कोर्ट में गवाही से पलट जाने के दोषियों के विरुद्ध संस्थित जांच को पुनर्विलोकन में लेकर दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? (ख) इंस्पेक्टर वीर सिंह को हथियार बंद हिंसक भीड़ के बीच अकेला छोड़कर भागे पुलिस अफसर व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई जांच अभी तक नहीं हुई है। क्या इस आरोप में जांच कराई जाएगी? यदि हां, तो कब तक? (ग) शहीद वीर सिंह सप्रे की हत्या के असल आरोपियों का पता लगाकर उन्हें दंडित करने हेतु उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यदि हां, तो कब तक? (घ) शहीद की पत्नी रेखा सप्रे द्वारा शासन को प्रस्तुत आवेदन व याचिका में पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पर आरोप होने की दशा में इन आवेदन व याचिका का निष्पक्षता व पारदर्शिता हेतु निराकरण सीआईडी या किसी अन्य जांच एजेंसी से कराया जाना जाएगा अथवा नहीं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) विभागीय ज्ञाप दिनांक 26.10.2018 द्वारा कुल 08 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2023 द्वारा 08 अधिकारी/कर्मचारियों में से 07 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की गई। एक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार है। (ग) निरीक्षक वीर सिंह सप्रे की हत्या के संबंध में थाना चाचौड़ा जिला-गुना में अपराध क्रमांक 447/06 धारा 302, 307, 353, 395, 147, 148, 149 भादवि की विवेचना धारा 173 (9) जा.फौ के तहत राजपत्रित अधिकारी एसडीओपी चाचौड़ा के द्वारा की जा रही है। प्रकरण में विवेचना के दौरान दिनांक 13.01.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट के एक नामजद आरोपी रमेश पुत्र स्व. प्रेम उर्फ प्रेमनारायण भील उम्र 65 वर्ष निवासी काला पीपल, थाना चाचौड़ा को गिरफ्तार कर जे.आर. पर न्यायालय में पेश किया गया है। शेष फरार आरोपियों की तलाश पतारसी जारी है। (घ) अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप होने से आदेश दिनांक 08 सितम्बर, 2023 द्वारा 08 अधिकारी/कर्मचारियों में से 07 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित की गई एक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खनिज खदानों का सीमांकन
[खनिज साधन]
36. ( क्र. 1208 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से 2023 तक हरदा एवं होशंगाबाद जिले की कितनी रेत खदानों के लिए कितनी मात्रा हेतु सरकारी बोली कितनी निर्धारित कर नीलामी प्रस्तावित की गई, कितने में खदान नीलाम की गई किस दिनांक को कौन सी खदान प्रारम्भ की गई? (ख) किस खदान का किस-किस दिनांक को सीमांकन किया गया किस खदान में किस-किस अक्षांश एवं देशांश पर मुनारा स्थापित किया गया, किस खदान का सीमांकन किए बिना ही खदान किसके आदेश से चालू की गई? (ग) वर्ष 2023 में किस-किस ने किस-किस जिले की खदान के लिए नीलामी प्रक्रिया में कितनी-कितनी बोली लगाई यह बोली किस आई.पी. ऐड्रस से लगाई प्रति सहित बतावें? (घ) बिना सीमांकन के खदान चालू करने के संबंध में कौन जिम्मेदार है उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार प्रश्नांकित अवधि में हरदा जिले की 1 समूह एवं होशंगाबाद जिले की 3 समूहों की रेत खदानें ई-निविदा के माध्यम से स्वीकृत की गई। खदानों में उपलब्ध खनिज मात्रा अपसेट प्राईज तथा उच्चतम प्राप्त ऑफर राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ तथा ब में दर्शित है। संचालित खदानों को प्रथम ई-टीपी जारी होने के दिनांक से प्रारंभ कराया गया। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ तथा ब अनुसार है। (ख) खदानों को घोषित करते समय जियो कोर्डिनेट अनुसार सीमांकित किया गया। बगैर सीमाकंन के कोई खदान प्रारंभ नहीं कराई गई। (ग) प्रश्नांश अनुसार वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई योजना में भूमि का अर्जन
[नर्मदा घाटी विकास]
37. ( क्र. 1209 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सिंचाई परियोजना कितनी लाख की बनाई जा रही हैं उसमें किस ग्राम की कितनी भूमि में से कितनी भूमि अर्जित की जा रही हैं उसमें कितने किसानों की कितनी भूमि है कितने किसानों की समस्त भूमि मकान आदि अर्जित किए जा रहे हैं, कितनी संरक्षित वन, अनारक्षित वन, राजस्व वन, बडे़ झाड़, छोटे झाड़ का जंगल एवं राजस्व भूमि डूब से प्रभावित होगी? (ख) डूब प्रभावितों में कितने आदिवासी हैं, कितने गैर आदिवासी हैं, आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2014 की धारा 30 एवं धारा 31 के तहत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की क्या योजना प्रस्तावित की है? प्रति सहित बतावें। (ग) भूमि अर्जन अधिनियम 2014 की धारा 85, 86 एवं 87 में क्या-क्या प्रावधान है, डूब प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना बनाकर ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (घ) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति रू. 3517.80 करोड़ की है। गंजाल बांध से वन ग्राम बोथी तहसील रहटगांव के कुल 131 कृषकों की 204.852 हेक्टेयर पट्टा भूमि में से कुल 110 किसानों की 108.639 हेक्टेयर भूमि अर्जित की जा रही है, 33 किसानों की समस्त भूमि अर्जित की जा रही है। वन ग्राम बोथी पूर्णत: डूब से प्रभावित हो रहा है जिसमें परिवारों की संख्या 172 है। संरक्षित वन 809 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है। अनारक्षित वन, राजस्व वन, बड़े झाड़, छोटे झाड़ का जंगल एवं राजस्व भूमि डूब से प्रभावित नहीं हो रही है। (ख) डूब प्रभावितों में 169 आदिवासी एवं 3 गैर आदिवासी है। भू-अर्जन अधिनियम- 2013 की धारा 30, 31 एवं 32 की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची एवं तीसरी अनुसूची के अनुसार प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की योजना है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 85 में अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये शास्ति धारा 86 में कंपनियों द्वारा अपराध, धारा 87 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध का उल्लेख है। डूब प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना हेतु दिनांक 03.11.2015 को लोक सुनवाई वन ग्राम बोथी में स्थित वन विभाग के विश्राम गृह के परिसर में हुई। साथ ही दिनांक 01.06.2023 को वनग्राम बोथी में संयुक्त कलेक्टर एवं पुनर्वास प्रशासक हरदा की अध्यक्षता में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टिमरनी, परियोजना एवं विकासखण्ड के अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया। जिसमें पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की योजना ग्राम सभा में बताई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को प्रभावित कुटुम्ब (18 वर्ष की आयु से अधिक) की वास्तविक गणना की जाकर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रभावितों के विस्थापन हेतु ग्राम बघवाड तहसील टिमरनी में विस्थापन स्थल के चयन की कार्यवाही प्रगति पर है। वन विभाग से अनुमति के पश्चात तत्काल पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का कार्य किया जायेगा।
हितग्राहियों को रेत उपलब्ध कराना
[खनिज साधन]
38. ( क्र. 1211 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 4 के अनुसार हरदा एवं बैतूल जिले की किसी भी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी रेत उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही नहीं की? (ख) नियम 4 में किन-किन को कितनी रेत किस-किस शर्त पर उपलब्ध करवाने के क्या प्रावधान हैं, नियम लागू होने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक हरदा एवं बैतूल जिले की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने कितने-कितने हितग्राहियों, कृषकों को कितनी रेत उपलब्ध करवाई, कितनी पंचायतों को कितनी रेत उपलब्ध करवाई? (ग) नियम 2019 नियम 4 के तहत यदि रेत उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो उसका कारण बतावें रेत उपलब्ध करवाने हेतु जिला पंचायत क्या कार्यवाही कर रही हैं? कब तक करेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश अनुसार नियम 4 अधिसूचित है। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है। (ग) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा निर्माण हेतु योजना के अनुरूप हितग्राहियों को शासन द्वारा निर्धारित राशि किश्तों के रूप में समय-समय पर भुगतान किया जाता है। हितग्राही द्वारा स्वयं ही आवश्यक सामग्री क्रय की जाकर निर्माण किया गया है। किसी योजना विशेष में रेत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश होने पर तदनुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।
इन्वेस्टर मीट के आयोजन पर व्यय एवं उपलब्धि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
39. ( क्र. 1223 ) श्री हेमंत कटारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वित्त वर्ष 2019-20 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल कितनी इन्वेस्टर मीट, उद्योग स्थापना हेतु किन-किन स्थानों पर किस अवधि में आयोजित की गई एवं उक्त आयोजन पर कुल कितना व्यय उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों से किया गया? (ख) आयोजित इन्वेस्टर समिट (मीट) में कुल कितने अनुबंध प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु किये गये उसकी सूची उद्योग समूह का नाम प्रस्तावित इकाई एवं प्रस्तावित व्यय प्रोजेक्ट का विवरण दें? (ग) 31 दिसम्बर, 2023 तक वास्तविक रूप से प्रदेश में प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अनुबंधित किन-किन उद्योगों को लगाया गया तथा उन्हें कितना अनुदान एवं अन्य सहायता राज्य शासन द्वारा दी गई? (घ) ऐसी कितनी औद्योगिक इकाई संस्थायें थी जिन्होंने सिर्फ अनुबंध किया परन्तु कोई निवेश उद्योग प्रदेश में नहीं किया विवरण दें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 31 दिसम्बर 2023 तक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा इन्वेस्टर मीट नाम से कोई आयोजन नहीं किया गया है। तथापि विभाग द्वारा उक्त अवधि में किये गये आयोजन की जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
इन्वेस्टर्स समिट |
आयोजन दिनांक |
आयोजन स्थल |
व्यय (राशि रू. करोड़ में) |
1. |
मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 |
18 अक्टूबर, 2019 |
इंदौर, मध्यप्रदेश |
21.40 |
2. |
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 |
11 एवं 12 जनवरी, 2023 |
इंदौर, मध्यप्रदेश |
15.65 |
(ख) उक्त इन्वेस्टर समिट में कोई भी अनुबंध प्रदेश में उद्योग स्थापना हेतु उद्योग समूह के साथ नहीं किए गए है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 31 दिसम्बर, 2023 के मध्य उत्पादन प्रारंभ करने वाली वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत प्रदाय की गई सुविधा/सहायता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विज्ञापन प्रचार-प्रसार विभागों से प्राप्त आवंटन एवं व्यय
[जनसंपर्क]
40. ( क्र. 1224 ) श्री हेमंत कटारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क विभाग में अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2023 तक वर्षवार विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, ऑडियो-विडियो द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई? पृथक-पृथक जानकारी प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल, डक्यूमेंट्री एवं साधन जिससे व्यय की गई है? (ख) प्रदेश के अन्य विभाग जिनके द्वारा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार जनसंपर्क माध्यम से कराया गया उनके द्वारा उल्लेखित अवधि में कितना आवंटन धन इस पर व्यय किया गया। (ग) क्या विभाग में प्रचार प्रसार हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं नियम हैं क्या उनका पालन किया गया है। प्रचार में जो होर्डिंग लगाये जाते हैं उनका मूल्यांकन वास्तविक रूप से उतनी संख्या में लगे जो आदेशित किया गया उसका सत्यापन जांच कराई जाती हैं यदि नहीं, तो भुगतान का आधार क्या हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) कुल राशि 1917.59 करोड़। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अन्य विभागों के प्रचार-प्रसार हेतु प्राप्त आवंटन में से रूपये 159.39 करोड़ के प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये गये। (ग) जी हाँ। सत्यापन कराया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गिट्टी खदान की बकाया शुल्क राशि की वसूली
[खनिज साधन]
41. ( क्र. 1323 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में कितनी-कितनी गिट्टी खदान आवंटित की गई है किन-किन एजेन्सी को दी गई सूची उपलब्ध करावें? (ख) आवंटित गिट्टी खदान में किन-किन एजेन्सी द्वारा शासन की वसूली राशि बकाया है यदि हाँ, तो अब तक क्यों न वसूली की गई, क्या शासन वसूली न करने वाले अधिकारी और राशि न देने वाली एजेन्सी पर कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक बतावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार अलीराजपुर जिले में किसी भी एजेन्सी को गिट्टी खदान आवंटित नहीं की गई है। अपितु आवेदक/फर्म को आवंटित की गई खदानों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार आवेदक/फर्म के ऊपर किसी प्रकार का बकाया नहीं है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खनिज साधन हेतु भूमि का आवंटन
[खनिज साधन]
42. ( क्र. 1325 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-2019 से वर्तमान तक धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन जिले में कितनी चूना पत्थर खदान किन-किन कम्पनी को आवंटित की गई है सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या अल्ट्राटेक कम्पनी को धार जिले में कौनसी जमीन कितनी-कितनी आवंटित की गई है ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार धार जिले में वर्ष 2018-2019 से वर्तमान तक खनिज चूना पत्थर की 01 खदान मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. एवं 06 खदाने मेसर्स सतगुरू सीमेंट को स्वीकृत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर दर्शित है। शेष जिला अलीराजपुर, झाबुआ एवं खरगोन की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश अनुसार धार जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार एवं म.प्र. इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवंटित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर दर्शित है।
डी.पी.ओ. के खिलाफ शिकायतों पर कार्यवाही
[गृह]
43. ( क्र. 1445 ) श्री हरिबाबू राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में जिला अभियोजन अधिकारी श्री एम.आर. खान की पदस्थी उपरांत इनके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से कार्य करने, भ्रष्टाचार किये जाने एवं रंजिशन कार्य करने के खिलाफ शासन एवं अभियोजन संचालनालय में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं इन सभी शिकायतों की प्रतियां देवें। कलेक्टर अशोकनगर एवं पुलिस विभाग व जिला सत्र न्यायालय अशोकनगर के यहां से भी अनेक शिकायती प्रतिवेदन शासन व संचालनालय को प्रेषित किये हैं इन शिकायतों पर शासन व संचालनालय स्तर से प्रत्येक शिकायत पर जांच किये जाने बाबत् आदेश/निर्देश पत्रों की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश अधिकारी के विरूद्ध प्रचलित सभी आरोपों की जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं करने एवं कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण बतावें। उक्त प्रत्येक शिकायत की जांच व कार्यवाही पूर्ण कब तक की जावेगी? निश्चित समयावधि बतावें। इस अधिकारी के अशोकनगर जिले से अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने के आदेश की प्रति देवें। इस स्थानांतरण आदेश पर शासन को पार्टी बनाये जाकर हाईकोर्ट से एकपक्षीय स्थगन प्राप्त करते हुए जबरन अशोकनगर में पदस्थ रहने के पीछे क्या कारण है। हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका WP/25824/2023 में प्राप्त एकपक्षीय स्थगन को समाप्त किये जाने बाबत् शासन क्या कोई कार्यवाही कर रहा है? (ग) प्रश्नांश अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के शिकायतकर्ताओं को समक्ष में सुनने एवं प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये शासन स्तर से क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों अशोकनगर में आपत्ति जनक व्यवहार व कार्यशैली के विरूद्ध आदेश पत्रिकाओं में गंभीर आरोप लिखकर टिप्पणी की गई है? क्या यह शासन की जानकारी में है? यदि हाँ, तो शासन इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) श्री एम.आर. खान, जिला अभियोजन अधिकारी, अशोकनगर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतियां/आदेश/निर्देश/शिकायतों की प्रति सूची अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) सभी प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त प्रश्न में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी./25824/2023 का उल्लेख किया गया है, विचारण में नहीं है, जबकि डब्ल्यू.पी./25824/2023 में जांचकर्ता अधिकारी/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ग्वालियर से अद्यतन स्थिति अवगत कराये जाने का लेख पत्र क्रमांक/लोकअभिसंचा/याचिका/1167-ए/24 दिनांक 02.02.2024 द्वारा लेख किया गया है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
पुलिस चौकी की स्थापना
[गृह]
44. ( क्र. 1465 ) श्री गिरीश गौतम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 31.10.2021 को मान. मुख्यमंत्री जी के द्वारा 72-देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नईगढ़ी थाना में बहुती पुलिस चौकी एवं लौर थाना अन्तर्गत सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की गई थी? किन्तु अभी भी पुलिस चौकी की स्थापना नहीं हो पायी है। कारण बताने का कष्ट करें। (ख) 72-देवतालाब विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित पुलिस चौकी बहुती एवं सीतापुर में घोषणा अनुसार पुलिस चौकी की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। देवतालाब विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नईगढ़ी थाना अंतर्गत बहुती एवं थाना लौर अन्तर्गत सीतापुर में पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न होने से वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की गई। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
45. ( क्र. 1479 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष एवं अन्य शासकीय विभागों, कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु पत्र प्रेषित किये जाते हैं, परन्तु किसी भी विभाग के माध्यम से प्रश्नकर्ता के पत्रों की प्राप्ति की कोई अभिस्वीकृति एवं पत्रों पर कोई जवाब नहीं दिया जाता न ही पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण किया जाता है जबकि शासन के नियमों के अनुसार जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर अभिस्वीकृति एवं पत्रों पर उल्लेखित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही किया जाना चाहिये क्या इस प्रकार एक जनप्रतिनिधि की अधिकारियों द्वारा उपेक्षा किया जाना उचित है? (ख) जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा एवं जिले के अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारियों को पिछले 3 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा जितनें भी पत्र प्रेषित किये गये हैं उनमें से कितने पत्रों में पत्र प्राप्ति अभिस्वीकृति एवं कार्यवाही करते हुये जवाब दिया गया है और कितने प्रेषित पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण किया गया है? प्रेषित पत्र, अभिस्वीकृति पत्र, जवाब की प्रति देवें (ग) जिन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों पर पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति एवं जवाब नहीं दिया गया है क्या उन सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही कराते हुये जवाब दिलाया जायेगा? पत्रों पर जवाब नहीं देने शासन के नियमों का उल्लंघन करने, जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिले में माननीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले पत्रों के निराकरण हेतु जन समस्या निवारण शाखा द्वारा वर्ष 2020 से उत्तरा पोर्टल पर दर्ज किया जाता है साथ ही संबंधित विभाग द्वारा इस पोर्टल पर कार्यवाही से अवगत कराते हुए जानकारी अपलोड की जाती है। जिसकी समीक्षा प्रति सोमवार जिलाध्यक्ष द्वारा समय-सीमा बैठक में की जाती है। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष कार्यालय में ऑनलाईन उत्तरा पोर्टल पर दर्ज माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक कुल 96, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 27 एवं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक कुल 8 पत्र प्राप्त हुए है कुल 03 वर्षों में आनलाईन 131 पत्र ऑनलाईन उत्तरा पोर्टल पर दर्ज है एवं जिलाध्यक्ष एवं अन्य शासकीय विभागों, कार्यालयों में ऑफलाईन 180 पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया है। दिनांक 12.12.2023 को एन.आई.सी. भोपाल द्वारा उत्तरा पोर्टल बन्द कर जनआकांक्षा पोर्टल प्रारंभ किया गया जिसके बाद से उत्तरा पोर्टल पर दर्ज पत्रों को जनआकांक्षा पोर्टल पर अंतरित किया गया है एवं नवीन प्राप्त पत्रों को जनआकांक्षा पोर्टल पर ही इन्द्राज किया जा रहा है (ख) उत्तरा पोर्टल में दर्ज जानकारी अनुसार पिछले 03 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा जितने भी पत्र प्रेषित किये गये हैं, उन्हें उत्तरा पोर्टल पर दर्ज कर कार्यवाही की गई है। वर्ष 2021 में कुल 96 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 85 का निराकरण किया गया शेष 11 प्रचलित है। वर्ष 2022 में कुल 27 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 17 का निराकरण किया गया शेष 10 प्रचलित है। वर्ष 2023 में कुल 08 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 03 का निराकरण किया गया शेष 05 प्रचलित है। उक्त प्रेषित पत्र उत्तरा पोर्टल पर दर्ज हैं, जिस पर प्रत्येक पत्र/प्रकरण हेतु एकल पंजीयन क्रमांक उत्तरा पोर्टल द्वारा ऑनलाईन जनरेट किया जाता है, जिसके द्वारा पत्र/प्रकरण की कार्यवाही/स्थिति ऑनलाईन माध्यम से देखी जा सकती है। जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा एवं जिले के अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से 311 पत्र प्राप्त हुए जिनमें प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को की गई कार्यवाही से पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया है एवं ऐसे पत्र जिन पर कार्यवाही प्रचलित है उन प्रकरणों की त्वरित कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग को पृथक से निर्देशित किया गया है। (ग) माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र जिन पर कार्यवाही प्रचलित है। उन प्रकरणों की त्वरित कार्यवाही के संबंध में संबंधित विभाग को पृथक से निर्देशित किया गया है।
संचालित आंगनवाड़ियों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
46. ( क्र. 1508 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सागर अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ी संचालित हैं एवं इनमें कुपोषण से प्रभावित बच्चों की दर्ज संख्या कितनी है? विगत 3 वर्षों की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) कुपोषण से प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों द्वारा प्रतिदिन, प्रति बच्चे को कितना-कितना और कौन-कौन सा पौष्टिक खाद्य पदार्थ वितरण किया जाता है? (ग) शासन द्वारा इन कुपोषित बच्चों के लिए किन-किन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया तथा कितनी-कितनी राशि उसमें आवंटित एवं व्यय हुई तथा शासन द्वारा कुपोषण की रोकथाम एवं सुधार की दिशा में क्या-क्या कदम उठाये गये?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सागर अंतर्गत 183 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विगत 03 वर्षों में कुपोषण से प्रभावित कुल 2756 बच्चों को दर्ज किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज सभी बच्चों को पात्रता अनुसार निर्धारित मात्रा में वितरित किये जाने वाले पोषण आहार का मेन्यु संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। कुपोषित बच्चों को थर्ड मील प्रदाय किया जाता है। (ग) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवाएं एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है। विधानसभावार योजनाओं का आवंटन नहीं किया जाता है। कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु नियमित मासिक वृद्धि निगरानी एवं गृह भेंट के माध्यम से पोषण शिक्षा दी जाती है।
शहीद हुए परिवार को सम्मान निधि की राशि का प्रदाय
[गृह]
47. ( क्र. 1524 ) श्री हरीसिंह सप्रे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहीदों के परिजनों को सम्मान निधि प्रदान करने हेतु शासन के क्या नीति निर्देश हैं? (ख) क्या दिनांक 10.09.2006 को गुना में ड्यूटी के दौरान शहीद वीर सिंह सप्रे के परिजनों को भी शासन द्वारा राशि प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) 1 जनवरी 2006 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितने शहीद के परिवारों को सहायता या सम्मान राशि दी गई?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) म.प्र. शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी वर्ग- असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन) नियम 1965 के अनुसार विशेष अनुग्रह राशि रूपये 10 लाख एवं असाधारण परिवार पेंशन का प्रावधान है, प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। विशेष प्रकरणों में शासन द्वारा 01 करोड़ तक की सहायता प्रदान की गई है। (ख) जी हाँ, शासन द्वारा निम्नानुसार राशि दी गई है-1- असाधारण परिवार पेंशन/उपदान, 2- विशेष अनुग्रह राशि 01 लाख। (ग) 01 जनवरी 2006 से प्रश्न दिनांक की अवधि में 47 दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को सहायता/सम्मान राशि दी गई है।
पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ
[गृह]
48. ( क्र. 1528 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2020-2021 में पुलिस विभाग के सभी वर्ग के शासकीय सेवकों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। (ख) इस सप्ताहिक अवकाश का लाभ भा.ज.पा के शासन काल में भी दिया जाता रहा? इस सप्ताहिक अवकाश का लाभ पिछले कुछ माहों से पुलिसकर्मियों को नहीं दिया जा रहा है। (ग) क्या अवकाश रद्द करने का आदेश जारी किया गया है? आदेश उपलब्ध करवाया जाये और यदि अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो कारण बतायें। (घ) 16 ग्वालियर पूर्व में स्थित थानों में वर्ष 2023 में किस-किस पुलिसकर्मी को साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया गया नाम/पदनाम सहित जानकारी दी जावे।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/पुमु/प्रशासन/कार्मिक/7/05/2019 दिनांक 01.01.2019 एवं पत्र क्रमांक/पुमु/3/ कार्मिक/7/1881/2023 दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से मैदानी स्तर पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिवस अवकाश प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
49. ( क्र. 1608 ) श्री मोहन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में कौन-कौन सी ईकाइयाँ फैक्ट्रियां संचालित हैं नाम सहित बतायें? (ख) यदि हाँ, तो संचालित फैक्ट्रियों के प्रबंधन द्वारा शासन स्तर से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय निवासरत व्यक्तियों की सहभागिता रोजगार में कितनी हैं नाम पता एवं संख्या सहित बताये? (ग) क्या संचालित फैक्ट्रियों के प्रबंधन द्वारा सामाजिक दायित्व निगमन योजना अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में क्या कार्य किये गये है एवं उनकी एजेन्सी एवं प्रबंधन द्वारा दी गई राशि एवं संबंधित कार्य नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में संचालित इकाईयों/फैक्ट्रियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा उक्त स्वरूप की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) इकाईयों/फैक्ट्रियों द्वारा सामाजिक दायित्व निगमन योजना अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में किये गये कार्य की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य शासन/निगम के MPCSR पोर्टल (www.csr.mp.gov.in) पर संधारित नहीं की जाती है। अपितु कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सीएसआर से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर उपलब्ध आकड़ों अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु मध्यप्रदेश में कंपनियों द्वारा कुल राशि रू. 420.04 करोड़ व्यय की गई है। जिसकी विस्तृत जानकारी नेशनल सीएसआर पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
रेत खदान की स्वीकृति
[खनिज साधन]
50. ( क्र. 1708 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत कितनी रेत खदान स्वीकृत हैं और किन-किन स्थानों में कब से खनन की अनुमति दी गई है? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक पृथक-पृथक वर्ष में प्रत्येक रिक्त खदान को कितनी-कितनी राशि से खनन हेतु ठेकेदार को दिया गया है तथा इन तीन वर्षों में अवैध रेत खनन के कितने प्रकरण बनाए गए हैं एवं आज दिनांक तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 के लिए स्वीकृत प्रति क्यूबिक/घन मीटर पर क्या दर तय की गयी थी? विक्रय दर की सूची देवें। ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से ही रेत बेची जा रही है? ठेकेदारों के नाम, पता सहित जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत 18 रेत खदानें स्वीकृत हैं, जिनमें से 06 रेत खदानों में दिनांक 03/11/2023 से संचालन की अनुमति दी गई है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है तथा इन 03 वर्षों में अवैध रेत खनन के बनाए गए प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांश अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए प्रति घनमीटर दर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में विक्रय दर नियत किए जाने का प्रावधान न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित है।
द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान में भिन्नता
[वित्त]
51. ( क्र. 1737 ) श्रीमती निर्मला सप्रे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सभी विभागों सहित म.प्र. उच्च न्यायालय, मंत्रालय, राजभवन एवं विधानसभा सचिवालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 का प्रारंभिक वेतनमान क्या है? सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को वित्त विभाग के मूल आदेश 24 जनवरी 2008 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का क्या-क्या स्लैब निर्धारित किया था? (ख) क्या वित्त विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के पश्चात वित्त विभाग के अपने मूल आदेश दिनांक-24 जनवरी 2008 की किस कंडिका के क्रम में, वित्त विभाग द्वारा 13 जुलाई 2013 को मंत्रालयीन, 27 सितम्बर 2014 को राज्य भवन, जुलाई 2016 को उच्च न्यायालय, 26 मई 2015 को विधानसभा एवं 08.02.2021 को स्कूल शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल के सहायक ग्रेड-3 को द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान संशोधित किये है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) व (ख) में वर्णित समान वर्ग के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों के द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान में भिन्नता है? (घ) यदि हाँ, तो समान वर्ग के सहायक ग्रेड-3 के लिए एक समान द्वितीय व तृतीय समयमान वेतनमान लागू किए जाने के संबंध में शासन क्या कदम उठा रहा है, कब तक उठाएगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सभी विभागों सहित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मंत्रालय, राजभवन एवं विधानसभा सचिवालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-तीन का प्रारंभिक वेतनमान छठवें वेतनमान अनुसार 5200-20200+1900 ग्रेड-पे है। वित्त विभाग के मूल आदेश 24 जनवरी, 2008 में प्रथम एवं द्वितीय समयमान का प्रावधान निम्नानुसार है:- प्रारंभिक वेतनमान 5200-20200+1900, प्रथम समयमान वेतनमान 5200-20200+2400, द्वितीय समयमान वेतनमान 5200-20200+2800 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 अनुसार तृतीय समयमान वेतनमान का प्रावधान निम्नानुसार है :- तृतीय समयमान वेतनमान 9300-34800+3200 (ख) शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार परिपत्र दिनांक 12 जुलाई 2013 से मंत्रालयीन, 27 सितम्बर 2014 से राज्यपाल सचिवालय, 21 जुलाई 2016 से उच्च न्यायालय, 26 मई 2015 से विधानसभा सचिवालय के लिए जारी किये गये है। स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार। राज्य शासन के अन्य विभागाध्यक्ष/मैदानी कार्यालय के सहायक ग्रेड-तीन को दिये गये समयमान वेतनमान समान है। (घ) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
अपराधियों पर कार्यवाही
[गृह]
52. ( क्र. 1743 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा अंतर्गत थाना कोलगवां में दिनांक 16/10/2021 को दर्ज रिपोर्ट क्र. (प्र.सु.रि.स.) 1276 में आरोपियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कौन-कौन सी आई.पी.सी की धाराएं लगाई गई हैं? (ख) क्या पीड़ित और साक्षिगणों के बयानों के आधार पर सभी आरोपियों पर धारा लगाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो बयानों के आधार पर न मुकदमा कायम हुआ, न ही धारा बढ़ाई गई और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, क्यों? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको किसका संरक्षक प्राप्त है? क्या किसी पुलिस अधिकारी के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं? (ग) क्या पीड़ित और साक्षीगणों के बयानों में जिक्र किए गए सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है? यदि नहीं, तो किस-किस आरोपी की जमानत हुई और किसकी होनी शेष है? सभी की अलग अलग विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
शराब की दुकानों का संचालन
[वाणिज्यिक कर]
53. ( क्र. 1760 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र में शराब की कितनी दुकानें संचालित हैं? सूची दें। शासन की नवीन नीति की गाइड-लाइन उपलब्ध करावें। (ख) विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक ऐसी कौन-कौन सी दुकानों का निरीक्षण किया गया जो स्कूल, आंगनवाड़ी, मंदिरों के समीप संचालित हैं? (ग) क्या यह सच है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध रूप से दुकानों का संचालन किया जा रहा है? क्या इस संबंध में विभाग द्वारा किन-किन अवधियों में कार्यवाही की गई?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र में शराब की 17 दुकानें संचालित हैं। बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित शराब दुकानों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 हेतु आबकारी नीति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ख) विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में संचालित समस्त 93 मदिरा दुकानों का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है। छतरपुर जिले की सभी मदिरा दुकानें मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक-111 दिनांक 31 मार्च 2023 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05 (CT) (15) में रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन के नियम-1 दुकानों की स्थिति, उपनियम-2 में प्रावधानित है कि – किसी धार्मिक संस्था (मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंधित) तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से 100 मीटर से अधिक दूरी पर हो, के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित दूरी पर संचालित है। छतरपुर जिले की कोई भी मदिरा दुकान किसी धार्मिक संस्था (मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंधित) तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से 100 मीटर से कम दूरी पर संचालित नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) यह कहना सही नहीं है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध रूप से दुकानों का संचालन किया जा रहा। छतरपुर जिले में अवैध रूप से संचालित मदिरा दुकानों की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। छतरपुर जिले में (01 अप्रैल 2022) से प्रश्नांश दिनांक तक कुल 1523 न्यायालयीन प्रकरण कायम किये गये हैं।
विकास यात्राओं की मांगों की पूर्ति एवं जनसुनवाई का आयोजन
[सामान्य प्रशासन]
54. ( क्र. 1790 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह-फरवरी 2023 में विधानसभा क्षेत्रवार आयोजित विकास यात्राओं के आयोजन के संबंध में शासन/विभाग के क्या निर्देश थे और निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही किन-किन शासकीय विभागों द्वारा किस प्रकार की जानी थी? (ख) प्रश्नांश “क” कटनी जिले में विकास यात्राओं का किस प्रकार एवं कब-कब आयोजन किया गया? नागरिकों द्वारा निर्माण/विकास की क्या-क्या मांग की गई और प्रश्न दिनांक तक किन-किन मांगों की पूर्ति की गई? शेष मांगों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से प्रचलित है? शेष रही मांगों की पूर्ति किस प्रकार एवं कब तक की जायेगी? जनपद पंचायतवार, नगरीय निकायवार एवं यात्रावार बतायें। (ग) बड़वारा विधानसभा-क्षेत्र अंतर्गत मप्र शासन के किन-किन विभागों के कौन-कौन से कार्यालय कहाँ-कहाँ स्थापित और संचालित हैं, इन कार्यालयों में किस नाम/पदनाम के कौन-कौन शासकीय सेवक विगत 03 वर्षों से कार्यरत/पदस्थ हैं? (घ) जनसुनवाई का आयोजन किस स्तर पर एवं किस प्रकार किए जाने के शासनादेश हैं और क्या आदेश/निर्देशानुसार प्रश्नांश (ग) सभी शासकीय कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया? हाँ, तो विगत 01 वर्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम का किन-किन शासकीय सेवकों की उपस्थिती में कार्यालयवार कब-कब आयोजन किया गया? विवरण बतायें। नहीं तो क्यों? (ङ) क्या प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों की मांगों की पूर्ति न करने और प्रत्येक शासकीय कार्यालय स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन न करने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो क्या एवं किस प्रकार और कब तक? नहीं तो क्यों? कारण बतायें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे के मध्य कार्यालय में उपस्थित रहकर जनसुनवाई करने के शासन आदेश है। शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय नियुक्तियों में अनियमितता
[सामान्य प्रशासन]
55. ( क्र. 1823 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे (श्री रामनिवास राव, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, श्री विक्रांत भूमिया, श्री दिनेश जैन बोस, श्री देवेन्द्र पटेल, श्री फुंदेलाल सिंह मार्को, श्री आरिफ मसूद, श्रीमती अनुभा मुंजारे): क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से मार्च-अप्रैल-मई 2023 में आयोजित पटवारी परीक्षा के अन्तर्गत कितने उम्मीदवारों को (पात्र) चयनित माना गया है? (ख) चयनित उम्मीदवारों को क्या शासन द्वारा नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं, दी गई है तो इन्हें कब तक नियुक्ति दी जावेगी? (ग) क्या शासन द्वारा इस परीक्षा में अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में जांच आयोग गठित किया गया था? (घ) क्या आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है? यदि नहीं, तो जांच आयोग द्वारा कब तक जांच रिपोर्ट शासन को दी जावेगी? इस पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ड.) जिन केन्द्रों पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई ऐसे केन्द्रों में चयनित/पात्र उम्मीदवारों को क्या शासन नियुक्ति पत्र देने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से मार्च-अप्रैल-मई 2023 में आयोजित पटवारी परीक्षा के अंतर्गत 8617 उम्मीदवारों को (पात्र) चयनित माना गया है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ, शासन द्वारा उक्त परीक्षा में प्राप्त शिकायतो की जांच हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया था। जांच आयोग का गठन नहीं किया गया है। (घ) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा जांच प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत कर दिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत पात्र चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
56. ( क्र. 1850 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के पत्र क्रमांक/12/1778047/2024/sec-2/05/(ST) भोपाल दिनांक 04-01-2024 में उल्लेखित लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र दिनांक 28-12-2023 तथा पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 की प्रति उपलब्ध करावें। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के उक्त पत्र के अनुसार क्या आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? जानकारी उपलब्ध करावें और यदि नहीं, भेजा गया है तो क्यों? कारण बतावें। (ख) जिला ग्वालियर में विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें। (ग) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 के क्रम में जिला ग्वालियर में विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग के पत्र क्रमांक 12/1778047/2024/sec-2/05/(st), भोपाल दिनांक 04.01.2024 में उल्लेखित लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र दिनांक 28.12.2023 तथा पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21.12.2023 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है। (ग) भारत निर्वाचन आयोग नई-दिल्ली के पत्र दिनांक 21.12.2023 के क्रम में जिला ग्वालियर में विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापना के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्लोबल समिट 2023 से उत्पन्न रोजगार
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
57. ( क्र. 1884 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2023 में इंदौर में हुई ग्लोबल समिति में कितने कार्यों के कितनी राशि के कौन-कौन से उद्योगों के कितने M.O.U. प्रस्ताव राज्य शासन को प्राप्त हुए? इनसे कितने रोजगार सृजन की प्रत्याशा है? बतावें। राशि, कार्य नाम, उद्योग नाम सहित देवें। (ख) दिनांक 15.01.2024 की स्थिति में प्रश्नांश (क) अनुसार कितने उद्योगों ने कार्य को आगे बढ़ाने हेतु कहाँ पर शासन से जमीन, विद्युत एवं अन्य सुविधाओं के लिए आवेदन दिया, की जानकारी देवें। (ग) यह भी बतावें कि इनमें से कितने उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं, कहाँ पर हो चुके हैं तथा शेष कब तक व कहाँ प्रारंभ होंगे? प्रारंभ हो चुके उद्योगों में कितने रोजगार का सृजन हुआ, की जानकारी उद्योगवार, स्थानवार, संख्या सहित देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित हुई ग्लोबल समिट में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा उद्योगों हेतु कोई M.O.U. हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खदानों का आवंटन
[खनिज साधन]
58. ( क्र. 1937 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में कितनी मुरम गिट्टी एवं रेत खदानें आवंटित की गई? किसको और कितने-कितने क्षेत्रफल की खदाने आवंटित हैं? खदानों में कितनी रॉयल्टी का राजस्व प्राप्त हुआ है? वित्तीय वर्षवार एवं विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार आवंटित खदानों के क्षेत्रफल से अधिक का खनन किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित खदान आवंटी पर क्या कार्यवाही की गई? क्या खदानों का निरीक्षण नियमित किया जाता है और कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन निरीक्षक पदस्थ हैं? क्या संबंधित निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिये जाते हैं? संबंधित किस निरीक्षक के द्वारा लापरवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि सिवनी जिले की खदानों से गिट्टी, मुरम एवं रेत के परिवहन से कहाँ-कहाँ की रोड एवं पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी मरम्मत का कार्य क्यों नहीं कराया गया? क्या संबंधित खदानों के संचालक से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु राशि वसूल कर इन मार्गों की मरम्मत शीघ्र कराई जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार वर्ष 2019-2020 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित/स्वीकृत मुरम, गिट्टी एवं रेत खदानों एवं प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" पर दर्शित है। (ख) जिले में आवंटित खदानों के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र का खनन किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है तथा खदानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, जिले में वर्तमान में खनि निरीक्षक श्रीवंती परते तहसील बरघाट, केवलारी, धनौरा, लखनादौन एवं खनि निरीक्षक श्री रंजीत डहेरिया तहसील सिवनी, छपारा, घंसौर, कुरई में पदस्थ है। उनके द्वारा नियमित खदानों का निरीक्षण कर नियमानुसार प्रतिवेदन दिये जाते हैं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिले में आवंटित खदानों से गिट्टी, मुरम एवं रेत के परिवहन से रोड एवं पहुंच मार्ग क्षतिग्रस्त होने से संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गंजाल-मोरड डेम का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
59. ( क्र. 1944 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में अंतर्गत गंजाल-मोरड डेम हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) गंजाल-मोरड डेम की निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) डेम का निर्माण कार्य कब शुरू होगा? (घ) डेम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) राशि रू. 3517.80 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। (ख) एवं (ग) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्टेज-1 की स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। (घ) वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्र की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
60. ( क्र. 1970 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवास अंतर्गत विकासखण्ड निवास, बीजाडांडी, नारायणगंज, मोहगांव मण्डहला अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? विकासखण्डवार ग्रामों के नाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) कितने ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृति उपरांत भी आज दिनांक तक भवन निर्माण नहीं कराये जाने का क्या कारण है? जिला कार्यक्रम अधिकारी मण्डला द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्र के कितने प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं? इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? विकासखण्डवार ग्रामों के नाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके भवन ग्राम में शासकीय भूमि होते हुए भी लगभग 1 किमी दूर बनाए गए हैं? शासन द्वारा इसके लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) विधानसभा निवास अंतर्गत कुल 477 ग्रामों में 878 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 155 ग्रामों में 183 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण भारत सरकार एवं प्रदेश स्तर से निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृतियों पर निर्भर करता है। प्रति वर्ष स्वीकृति अनुसार भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण किया जाना निरंतर प्रक्रिया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मंडला से विकासखंड एवं ग्रामवार प्राप्त 132 भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है। (ग) मंडला जिले के विकासखंड बीजाडांडी के ग्राम पोनिया रैयत में आंगनवाड़ी भवन निर्माण का कार्य ग्राम से 1 किलोमीटर दूर कराया गया है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के स्थल चयन के संबंध में जारी दिशा निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है।
तहसील नारायणगंज में प्रथम श्रेणी के न्यायालय की स्वीकृति
[विधि एवं विधायी कार्य]
61. ( क्र. 1972 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित–क्रमों 646 भोपाल, शुक्रवार दिनांक 23 दिसम्बर 2022, पंजी क्र. 4384/2022/21-ब (एक) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा की उप-धारा के तहत मण्डला जिले के तहसील नारायणगंज में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो न्यायालय संचालन हेतु भवन चयन कर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने बावजूद न्यायालय का संचालन किस कारण से नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है? कारण स्पष्ट करें। (ग) न्यायालय कब तक प्रारंभ किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण
[सामान्य प्रशासन]
62. ( क्र. 1978 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतायें। अनुकम्पा नियुक्ति की कुल कितनी शिकायत किस-किस विभाग की लंबित है? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलेवार जानकारी दें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 1 जनवरी 17 के पश्चात कब-कब विभिन्न विभागों को क्या-क्या निर्देश/परिपत्र जारी किये गए? छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं। (ग) मण्डला जिले में विभिन्न विभागों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का कितने समय में निराकरण का नियम है? अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) निर्देशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को हल करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ
[नर्मदा घाटी विकास]
63. ( क्र. 1984 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विकास द्वारा जिला सीहोर में कितनी परियोजना स्वीकृत है, जिसमें पाइप-लाइन के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा तथा स्वीकृत योजना अंतर्गत कितने प्रतिशत कार्य वर्तमान में पूर्ण हुआ है एवं कितने प्रतिशत शेष है? आष्टा विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थी ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें तथा कितने हेक्टेयर में किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त परियोजना की कार्य पूर्ण अवधि कब तक की थी एवं कार्य पूर्ण अवधि में कितनें ग्रामों में पाइप-लाइन बिछाकर जल छोड़ा गया? ग्रामवार जानकारी देवें तथा उक्त योजना में कितने ग्रामों में कार्य अवधि पूर्ण होने पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, क्यों? अनुबंध अवधि उपरांत कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार/कंपनी पर क्या कार्यवाही की गई? ठेकेदार/कंपनी का नाम सहित बतायें। (ग) उक्त सिंचाई परियोजना की गुणवत्ता, कार्य की निगरानी किन-किन अधिकारियों द्वारा की की जा रही एवं कब-कब की गई? निरीक्षण अभिलेख प्रस्तुत करें। (घ) सिंचाई परियोजना अन्तर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र के छूटे गये गांवों को सम्मिलित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? योजना से वंचित ग्रामों को उक्त योजना में जोड़ा जायेगा, यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। जल नहीं छोड़ा गया है। ट्रांसमिशन लाइन की स्वीकृति में विलंब, कोविड़-19 महामारी के कारण विलंब हुआ है। अनुबंध अवधि शेष है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (घ) तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
औद्योगिक विकास एवं उद्यम क्रान्ति हेतु योजनाएं
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
64. ( क्र. 1999 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औद्योगिक विकास एवं उद्यम क्रांति हेतु शासन/विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रतलाम जिला अंतर्गत अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग धंधे संचालित हो रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला अंतर्गत नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर शासन/विभाग की भूमियां शासनाधीन होकर नियमानुसार कितने-कितने वर्षों हेतु किन-किन फर्मों, एजेंसियों, कंपनियों एवं निजी व्यक्तियों इत्यादि अन्य को भी प्रदान की गई तो किस नियम प्रक्रिया से? (ग) संपूर्ण रतलाम जिला अंतर्गत उपरोक्तानुसार उल्लेखित कितने उद्योग धंधे संचालित किये जा रहे हैं, कितने चालू होकर कार्यरत हैं, कितने बंद पड़े हैं, कितने विवादित होकर निष्क्रिय हैं, तो किन कारणों से? साथ ही यदि कार्य प्रयोजनों में बदलाव किया गया तो किस प्रकार, किस आशय से एवं वर्तमान में उक्त स्थलों पर क्या किया जा रहा है? (घ) केंद्र/राज्य परिवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कितने आवेदन प्राप्त होकर किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गईं एवं कितने नवीन निवेशकर्ताओं ने कितना निवेश किया? साथ ही संपूर्ण जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्यों हेतु कितना-कितना आवंटन होकर क्या-क्या कार्य किए गए?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिले अंतर्गत रतलाम, जावरा एवं सैलाना में विभाग के औद्योगिक क्षेत्र में जिनमें आवंटियों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। भूमियों का आवंटन तत्समय प्रचलित विभागीय नियमों के अनुसार किया गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार जिला रतलाम के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र नमकीन क्लस्टर, करमदी में 94, औद्योगिक क्षेत्र जावरा में 12 एवं औद्योगिक पार्क रतलाम (अल्कोहल प्लांट) में 23 इस प्रकार 129 उद्योगों को भूमि का आवंटन किया गया है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भूमि का आवंटन मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 एवं 2019 के तहत किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार रतलाम जिला अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिसमें 25 उद्योग कार्यरत हैं का उल्लेख है। औद्योगिक क्षेत्र जावरा में 12 उद्योगों को भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु रेल्वे लाइन से 30 मीटर भूमि को छोड़ने एवं रोड निर्माण होने के कारण आवंटित भूखण्डों का रोड एवं रेल्वे लाइन में आने के कारण आवंटन के पश्चात लीजडीड निष्पादित नहीं की जाकर आधिपत्य नहीं दिया जा सका। (घ) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। नवीन निवेशकर्ताओं संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है एवं औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार विभाग के अधीन केन्द्र/राज्य प्रवर्तित किसी योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है तथापि भू-आवंटन नियमों के अनुसार रतलाम जिले में वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए 131 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक निवेशकर्ताओं के द्वारा 11.31 करोड़ का निवेश किया गया। वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक संपूर्ण रतलाम जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकास कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।
नशीले पदार्थों का अवैध विक्रय
[वाणिज्यिक कर]
65. ( क्र. 2000 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा देशी, विदेशी शराब एवं भांग, घोटा दुकानों पर विक्रय हेतु किन-किन स्थानों पर किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से कितनी-कितनी अवधि हेतु दुकान संचालित किए जाने के लायसेंस प्रदान किए गए? स्थानवार जानकारी दें। (ख) वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2023- 24 तक किस-किस प्रकार के किन-किन स्थानों पर कितनी अवधि हेतु लायसेंस प्रदान किए जाते रहे? उनसे शासन/विभाग को कुल कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई? वर्षवार जानकारी दें। (ग) शासन/विभाग द्वारा प्रदान किए गए लायसेंस पर आवंटित स्थान के अतिरिक्त अवैध रूप से विक्रय एवं अवैध रूप से निर्माण किए जाने के विरुद्ध कब-कब, किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी दें। (घ) संपूर्ण जिले में अवैध रूप से विक्रय एवं तस्करी के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से निर्माण कर नशीले पदार्थ बनाए जाने एवं विक्रय किए जाने के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही होकर कितने गिरफ्तार हुए, कितनी राशि की सामग्री जब्त हुई एवं दोषियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु जिले की समस्त 99 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62, दिनांक 22 फरवरी, 2023 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप 01 अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि हेतु लायसेंस प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त राजपत्र की कंडिका 4 अनुसार जिला निष्पादन समिति द्वारा दुकानों की निर्धारित अवस्थापना अनुसार दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं ''2'' अनुसार है। वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु जिले की समस्त भांग, भांगघोटा एवं भांग मिठाई 10 दुकानें संचालित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 93 दिनांक 16 मार्च, 2023 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप 01 अप्रैल, 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि हेतु लायसेंस प्रदान किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2023- 24 तक विभाग द्वारा प्रदान किये गये लायसेंसों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) आबकारी विभाग द्वारा प्रदान किये गये लायसेंस आवंटित स्थल के अतिरिक्त अवैध रूप से विक्रय एवं निर्माण किये जाने के विरूद्ध रतलाम जिले में आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन पंजीबद्ध प्रकरणों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। (घ) जिला रतलाम में अवैध रूप से विक्रय एवं तस्करी के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से निर्माण कर नशीले पदार्थ बनाये जाने एवं विक्रय किये जाने वालों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।
जलाशय के बायीं तट नहर का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
66. ( क्र. 2010 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी जलाशय के बायीं तट में निर्माणाधीन टर्मिनल के प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति दिनांक एवं राशि, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक एवं राशि व मद, अनुबंध कार्य प्रारंभ दिनांक, अनुबंध अनुसार पूर्णता दिनांक, वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति, व्यय राशि की जानकारी दें। (ख) टर्मिनल का निर्माण सही समय में पूर्ण क्यों नहीं हुआ? विस्तृत कारण बतावें। कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) टर्मिनल के निर्माण सही समय में कराने के लिए कब-कब क्या-क्या प्रयास किया गया? प्रयास संबंधित आदेश की प्रति देवें। (घ) टर्मिनल निर्माण में व्यय का ऑडिट ए.जी. के द्वारा कब-कब किया गया? ऑडिट में क्या-क्या आपत्ति की गई? आपत्तियों के निराकरण हुए या नहीं? जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। बरगी जलाशय के बायीं तट में टर्मिनल निर्माणाधीन नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिस विभाग के कर्मचारियों की विभागीय जांच
[गृह]
67. ( क्र. 2015 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस विभाग में कर्मचारियों के साथ विभागीय जांच में जातिगत आधार पर दण्डित किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या जिला श्योपुर में पूर्व निरीक्षक शेरसिंह बडौनिया के विरुद्ध संचालित की गई विभागीय जांच 9/20 के आरोप म.प्र.पु.र. के पैरा क्र. 64 (2) (3) के तहत आरोपित थे? (ख) क्या जिला भिण्ड के निरीक्षक महेश शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच क्र. 5/21 के आरोप म.प्र.पु.र. पैरा क्र. 64 (2) (3) के तहत समान थे एवं उप निरीक्षक भूमिका दुबे जिला दतिया के विरुद्ध डबरा में 18/10/2020 को अवैध रेत के ट्रेक्टर को पकड़ा था? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र./155 से 1557 दिनांक 19/01/2024 द्वारा क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक भोपाल एवं पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर को इसी प्रकार की शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण दें। (ग) क्या निरीक्षक शेरसिंह को सेवा से पृथक का दण्ड दिया गया और महेश शर्मा निरीक्षक को दण्डादेश में यह लेख किया गया कि उनका प्रमोशन सूची में नाम है, इस कारण छोटी सजा 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है? (घ) क्या समान आरोप समान सजा के आधार पर सेवा से पृथक निरीक्षक शेरसिंह को बहाल किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं, जी नहीं। (ख) जी नहीं। भू.पू. निरीक्षक श्री शेर सिंह बडौनिया के विरूद्ध विभागीय जांच क्र.-09/20 में अधिरोपित आरोप-1 दिनांक-21-12-2019 को थाना विजयपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध रेत परिवहन करते हुये पकड़े गये ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं उनके चालकों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी एकत्रित न कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही, व्यावसायिक अक्षमता एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित कर म.प्र.पु.रे. के पैरा 64(2) (3) का उल्लंघन करना। 2- दिनांक 21-12-2019 को थाना विजयपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध रेत परिवहन करते हुये पकड़े गये ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं उनके चालकों द्वारा पुलिस से भगा ले जाने में कर्तव्य के प्रति लापरवाही, व्यावसायिक अक्षमता एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित कर म.प्र.पु. के पैरा 64(2) (3) का उल्लंघन करना। एवं निरीक्षक महेश शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच क्र.-05/21 में अधिरोपित आरोप-1- थाना उमरी के पद पर पदस्थ रहते हुये अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध-बार निर्देशित किये जाने के बाद भी। संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाकर पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, संदिग्ध आचरण, आदेशों की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता प्रदर्शित कर म.प्र.पु.रे. के पैरा 64 (2) (3) (4) का उल्लंघन करना। तथा उप निरीक्षक भूमिका दुबे के विरूद्ध विभागीय जांच क्र.-05/22 में अधिरोपित आरोप-1- दिनांक 18-10-2020 को थाना प्रभारी सिनावल में पदस्थ रहते हुये बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर डबरा उपस्थित रहकर ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से अवैध रेत परिवहन को संरक्षण देकर संदिग्ध आचरण का प्रदर्शन कर पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्र. 64(3) (5) का उल्लंघन करना। उपरोक्त से स्पष्ट है कि तीनों प्रकरण पृथक है एवं भू.पू. निरीक्षक श्री शेर सिंह बडौनिया, निरीक्षक महेश शर्मा तथा उप निरीक्षक भूमिका दुबे के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से संबंधित घटनाक्रम व परिस्थितियां भिन्न है। प्रश्नाकर्ता का पत्र क्रमांक 1555 दिनांक 19.01.2024 प्राप्त हुआ है। प्रकरण में अपराध अनुसंधान विभाग शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/अअवि/ अनु/चं.रेंज/विविध/03/24/दतिया/222/24 दिनांक 30.01.2024 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार के द्वारा प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर को पत्र लेख किया जाकर प्रतिवेदन चाहा गया है। पुलिस मुख्यालय के कार्यालयीन रिकार्ड के मुताबिक पत्र क्रमांक 1556 एवं 1557 पुलिस मुख्यालय कार्यालय में आना नहीं पाये गये हैं। (ग) निरीक्षक शेर सिंह बडोनिया को अति. पुलिस महानिदेशक चंबल जोन ग्वालियर के दण्डादेश दिनांक 28.02.2022 के द्वारा "सेवा से पृथक" किये जाने का दण्ड दिया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार, विभागीय जांच में उपलब्ध साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर दवारा आदेश क्रमांक-पुमनि/चंजो/निस/विजां./(05/21)/एल-846-ओ/21 दिनांक 03.05.2021 के दवारा निरीक्षक महेश शर्मा को "रूपये-10,000/-" के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार। (घ) भू.पू. निरीक्षक शेर सिंह बडोनिया द्वारा दण्ड के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक म.प्र. को प्रस्तुत अपील आदेश क्रमांक/पुमु/23/बी-2/फा.क.-41-22/659/22 दिनांक 25.04.2022 के दवारा अमान्य की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द"अनुसार। तदुपरांत म.प्र.शासन को अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पुमु/23/बी-2/शासन/48/2023 दिनांक 07.02.2023 के द्ववारा निर्णय हेतु प्रकरण विभाग में विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[महिला एवं बाल विकास]
68. ( क्र. 2036 ) श्री अजय विश्नोई : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता विधायक ने माननीय मंत्री जी को पत्र दिनांक 19.01.2024 द्वारा अवगत कराया है कि जबलपुर की मझौली तहसील विकासखण्ड में महिला बाल विकास विभाग का कार्य कर्मचारियों के अभाव में प्रभावित हो रहा है? (ख) कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें कि रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : क) जी हाँ। माननीय विधायक जी का पत्र प्राप्त हुआ है। (ख) प्रदेश स्तर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। म.प्र. शासन द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित रखे जाने से पदोन्नति से भरे जाने वाले पद रिक्त रहेंगे।
संचालित स्टोन क्रेशर एवं खदानों की जानकारी
[खनिज साधन]
69. ( क्र. 2043 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्टोन, क्रेशर, पत्थर फर्शी, खण्डा, मुरम, रेत उत्खनन एवं गिट्टी क्रेशर के पट्टे कहाँ-कहाँ पर किन-किन को कब-कब किस भूमि सर्वे नं. पर कितने रकवा के कितनी अवधि के पट्टे दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में जारी किये गये? जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) उक्त खदानों से शासन को 01.01.2019 से 31.12.2023 तक रॉयल्टी की कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई? खदानवार जानकारी दें। उक्त रॉयल्टी की प्राप्त राशि कहाँ-कहाँ पर किन-किन कार्यों में कब-कब व्यय की गई? (ग) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र में स्टोन एवं गिट्टी से विस्फोटक सामग्री आदि का उपयोग किए जाने से ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण होता है। इसे रोकने के लिए किन-किन क्रेशर पर क्या-क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरती जा रही है और नहीं बरती जा रही हैं, तो संबंधित के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई अथवा नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्रामों में स्वीकृत क्रेशर/खदानों में खुदाई के लिए स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कितना अवैध उत्खनन किस भूमि सर्वे न. में, कितने रकबा में, कितनी मात्रा में किया गया? स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर दर्शित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं "ब" पर दर्शित है। रॉयल्टी से प्राप्त राशि अधिसूचित नियम म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56 के तहत व्यय किया जाना प्रावधानित है। (ग) जी हाँ, प्रदूषण की स्थिति निर्मित होती है। खदानों एवं संबंधित उद्योगों के संचालन के पूर्व प्रदूषण निवारण नियम के प्रचलित प्रावधानों का पालन किये जाने की अनिवार्यता है। गंभीर उल्लंघनों का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर दर्शित है।
प्रदेश में बढ़ते अपराधों की जानकारी
[गृह]
70. ( क्र. 2049 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग में वर्ष 2018 से 2023 तक महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति पर घटित अपराधों की शीर्षवार सूची जिलेवार, वर्षवार देवें तथा बतावें कि तीनों कैटेगरी में किस-किस शीर्ष में 2018 की तुलना में 2023 में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी हुई? (ख) वर्ष 2018 से 2023 तक ग्वालियर संभाग में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, मुख्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग अनुसार घटित सड़क दुर्घटना, मृतक एवं घायल की संख्या वर्षवार बतावें। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना, मृतक की संख्या तथा घायलों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? (ग) वर्ष 2018 से 2023 तक माह दिसम्बर अनुसार बतावें कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय में पुलिस द्वारा संस्थित तथा अन्य विभाग द्वारा संस्थित कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं? (घ) ग्वालियर संभाग में वर्ष 2018 से 2023 तक महिलाओं, अनु. जनजाति तथा घटित अपराधों पर शीर्षवार विभिन्न न्यायालयों में फैसले में सफलता का प्रतिशत क्या है? वर्षवार, शीर्षवार बतावें। (ड.) ग्वालियर संभाग में 2018 से 2023 तक कितने पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान अपराधियों द्वारा हमला, हत्या, मारपीट, घायल के कितने प्रकरण दर्ज हुए? कितनों को आरोपी बनाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार। शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'र' अनुसार।
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की गई भर्ती की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
71. ( क्र. 2050 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कर्मचारी चयन मंडल (व्यापम) ने वर्ष 2020 से दिसम्बर 2023 तक किस-किस भर्ती परीक्षा हेतु कितने पद के लिये विज्ञप्ति किस दिनांक को जारी की? उपरोक्त किस-किस परीक्षा की वर्ग अनुसार फीस कितनी-कितनी थी तथा कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया? वर्ग अनुसार बतावें तथा जानकारी दें कि कुल मिलाकर कितनी राशि फीस के रूप में प्राप्त हुई? (ख) कर्मचारी चयन मंडल (व्यापम) ने खण्ड (क) में उल्लेखित विज्ञापन की परीक्षा किस-किस दिनांक को आयोजित की? परीक्षा परिणाम किस दिनांक को जारी हुआ? यदि विलंब हुआ तो परीक्षा अनुसार कारण बतावें। (ग) क्या यह सही है कि ग्रुप-2, सबग्रुप-4 और पटवारी भर्ती परीक्षा मार्च - अप्रैल 2023 में आयोजित की थी, यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस बिन्दु पर जाँच के लिये जाँच कमेटी जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गठित की? जाँच कमेटी के गठन तथा जाँच के बिन्दु के लिये जारी परिपत्र की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में आयोजित परीक्षा के ऑफलाइन/ऑनलाइन कार्य किस-किस एजेन्सी ने किस दर से किया? कितना भुगतान किया जाना/किया गया है? (ड.) कर्मचारी चयन मंडल (व्यापम ) का वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक का आय व्यय का पत्रक देवें तथा बतावें कि कर्मचारी चयन मंडल के पास दिसम्बर 2023 को नगद तथा पास कुल सावधि जमा सहित अन्य मद में कितनी राशि जमा है? जनवरी 2024 को व्यापम के पास कुल कितनी राशि जमा है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) वर्ष-2020 से दिसंबर 2023 तक आयोजित भर्ती परीक्षाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार तथा वर्ष अनुसार कुल फीस के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (ख) वर्ष-2020 से दिसंबर 2023 तक आयोजित भर्ती परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणाम के दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। रिट पिटीशन क्रमांक 18105/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.08.2023 के कारण इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में 02 माह का विलंब हुआ है। (ग) जी हाँ। ग्रुप-2 सबग्रुप-4 एवं और पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित प्राप्त समस्त शिकायतों एवं उक्त शिकायतों की जांच के दौरान उद्भूत अन्य प्रासंगिक बिंदुओं की जांच के लिए मान. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश व विषयवस्तु संबंधी परिपत्र दिनांक 19 जुलाई 2023 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। (ड.) वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक के आय-व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। कर्मचारी चयन मण्डल के पास 31 दिसम्बर 2023 को नगद तथा पास कुल सावधि जमा सहित अन्य मद में राशि रुपये 3767462841.00 एवं 31 जनवरी 2024 की स्थिति में राशि रुपये 3817701956.00 जमा है।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
72. ( क्र. 2060 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी विभागीय योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं एवं कौन-कौन सी योजनाएं पूर्व से ही स्वीकृत हैं? उक्त योजनाओं के नाम एवं उक्त योजनाओं में शामिल भूमि का विवरण, गांव का नाम, खसरा क्रमांक, प्रभावित व्यक्तियों के नाम, पते सहित संपूर्ण सूची पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावें एवं इसके अतिरिक्त विगत पांच वर्षों में विभिन्न निजी उद्योगों हेतु उक्त जिलों में आवंटित भूमि की जानकारी, उद्योग का नाम, प्रभावित व्यक्तियों को विभाग द्वारा उनके भूमि के बदले उपलब्ध कराई गई राशि एवं अन्य सहायता की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में विभाग द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत योजनाओं हेतु जो संबंधित ग्रामसभा अथवा आदिवासी मंत्रणा परिषद् की कमेटी से जो स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं उसकी संपूर्ण छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) क्या जिला रतलाम में निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत लगभग दो हजार हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त योजना की बनाई गई संपूर्ण योजना की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं उक्त योजना में कुल कितने किसानों की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है एवं शासकीय भूमि पर वर्षों से काबिज किसानों को मुआवजा दिए जाने की क्या योजना प्रस्तावित की गई है एवं उन्हें किस दर पर कितना-कितना मुआवजा दे दिया गया है या दिया जाना शेष है? संपूर्ण किसानवार/हितग्राहीवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से उक्त योजना हेतु प्राप्त बजट एवं राशि की जानकारी भी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (घ) क्या जिला रतलाम में निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना के विरोध में लगातार जयस के कार्यकर्ता एवं अन्य राजनैतिक पदाधिकारी विगत तीन वर्षों से जन-आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना को निरस्त करने की घोषणा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला रतलाम में विभाग के अंतर्गत वर्तमान में अधोसंरचना विकास की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। जिला रतलाम के अंतर्गत अधोसंरचना विकास की पूर्व से 04 योजना स्वीकृत है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। प्रभावित व्यक्तियों के नाम एवं पते की जानकारी संकलित की जा रही है। विगत पांच वर्षों में 99 विभिन्न उद्योगों हेतु जिला रतलाम में आवंटित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। इन उद्योगों हेतु आवंटित भूमि से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संकलित की जा रही है। (ग) जी नहीं, अपितु जिला रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम (फेस-1) अंतर्गत 1466.68 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु योजना स्वीकृत है। अधोसंरचना विकास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। उक्त योजना में किसी भी किसान की निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। शासकीय भूमि पर काबिज किसान को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम (फेस-1) प्रदेश की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होना अवश्यंभावी है, उक्त क्षेत्र में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलने से उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
आबकारी विभाग के लोक सेवकों पर प्रचलित जांच
[वाणिज्यिक कर]
73. ( क्र. 2061 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त की जानकारी में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी विभाग में पदस्थ हैं जिनके विरूद्ध वर्तमान में लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू. जांच या अन्य विभागीय जांच वर्तमान में प्रचलित है? उनके नाम, पदनाम, प्रकरण क्रमांक सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 12.01.2024 को आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग से एवं उपायुक्त जबलपुर संभाग, उपायुक्त भोपाल संभाग, उपायुक्त ग्वालियर संभाग, उपायुक्त इंदौर संभाग, उपायुक्त उज्जैन संभाग से दिनांक 12.01.2024 को ही पृथक-पृथक आवेदन पत्र लिखकर ईमेल के माध्यम से जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता विधायक को उक्त चाही गई जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? निश्चित समय अवधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें स्वीकृत होकर ठेके दिए गए हैं? उक्त दुकानों के नाम, लायसेंस धारियों के नाम, पते एवं उक्त दुकानों से विगत दो वर्षों में विक्रय की गई देशी-विदेशी शराब की बिक्री की जानकारी पृथक-पृथक दुकानवार उपलब्ध करावें एवं उक्त दुकानों पर लायसेंसधारी कर्मचारियों के नाम, पते, उनके आपराधिक रिकार्ड की जानकारी आधार नंबर सहित संपूर्ण सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित दुकानों का विभाग के किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जांच एवं निरीक्षण किया गया? उक्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं निरीक्षण में पाई गई कमियों सहित संपूर्ण जानकारी देवें। क्या यह सत्य है कि सैलाना विधानसभा क्षेत्र के बासिद्रा, आड़ापथ, रावटी स्टेशन, खान्दन, देवला, गड़ावदिया, डाबड़ी, तम्बोलिया, कोटड़ा, गुजरपाड़ा, मोलावा, सादेड़ा, नायन, सेलजदेवड़ा सहित बाजना, शिवगढ़, सैलाना, सरवन के कई गांवों में अवैध रूप से डायरियों के माध्यम से घर-घर शराब की अवैध बिक्री पुलिस एवं आबकारी विभाग के संरक्षण में की जा रही है? उक्त अवैध रूप से डायरी पर शराब बेचने वालों के विरूद्ध एवं संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी? निश्चित समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू. जांच या अन्य विभागीय जांच वर्तमान में प्रचलित होने संबंधी नाम, पदनाम एवं प्रकरण क्रमांक सहित संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) माननीय विधायक द्वारा दिनांक 12.01.2024 को कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से जानकारी चाही गयी है। उक्त जानकारी संभाग इन्दौर एवं संभाग उज्जैन से संबंधित होने से उनसे प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर उपलब्ध करायी जायेगी। (1) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर एवं भोपाल द्वारा दिनांक 12.01.2024 से चाही गयी जानकारी माननीय विधायक को उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (2) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर द्वारा संभाग के जिलों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर प्रेषित की जावेगी। (3) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक 229 दिनांक 05.02.2024 को जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है। (4) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन द्वारा प्रेषित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) जिला रतलाम में 99 कम्पोजिट मदिरा दुकानें 29 समूहों को जिला समिति द्वारा निष्पादन किया गया है एवं प्रश्नांश से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5, ''6'', ''7'', ''8'' अनुसार है। 1. जिला धार में वर्तमान वर्ष 2023-24 में कुल 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्वीकृत हैं। उक्त दुकानों के नाम लायसेंस धारियों के नाम, पते एवं आधार नंबर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार है तथा विगत दो वर्षों में विक्रय की गई देशी-विदेशी शराब की बिक्री की पृथक-पृथक दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-10 अनुसार है। वर्ष 2023-24 में धार जिले में स्वीकृत 24 समूहों के लायसेंसधारी व्यक्ति/फर्म/डायरेक्टरों में से (1) श्री सिद्धार्थ पिता महेश जायसवाल लायसेंसी एकल समूह राजगढ़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) एवं (2) के तहत पुलिस चौकी दिग्ठान थाना सागौर में अपराध पंजीबद्ध है एवं (2) श्री संदीप पिता रामलाल जुनेजा डायरेक्टर मेसर्स प्रोस्पेरस मल्टी बिजनेस प्रा.लि. लायसेंसी एकल समूह बगदून के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) एवं (2) के तहत आबकारी वृत अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर में अपराध पंजीबद्ध है। 2. झाबुआ जिले में वर्तमान वर्ष 2023-24 में कुल 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के ठेके दिए गये हैं। उक्त दुकानों के लायसेंस धारियों के नाम/पता, विगत दो वर्षों में विक्रय की गई देशी/विदेशी शराब बिक्री की दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-11 अनुसार है। उक्त दुकानों पर लायसेंसधारी कर्मचारियों के नाम/पता एवं उनके आपराधिक प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-12 अनुसार है। 3. जिला अलीराजपुर में वर्तमान वर्ष 2023-24 में कुल 19 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्वीकृत हैं। उक्त दुकानों के नाम, लायसेंस धारियों के नाम, पते एवं आधार नंबर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-13 अनुसार है तथा विगत दो वर्षों में विक्रय की गई देशी/विदेशी शराब की बिक्री की पृथक-पृथक दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-14 अनुसार है। वर्ष 2023-24 में अलीराजपुर जिले में स्वीकृत लायसेंसधारी व्यक्ति/फर्म/डायरेक्टर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। 4. बड़वानी में कुल 50 देशी/विदेशी (कम्पोजिट) मदिरा दुकानें स्वीकृत हैं। उक्त दुकानों पर लायसेंसी कर्मचारियों के नाम, पते की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-15 अनुसार है एवं उक्त दुकानों के नाम, लायसेंस धारियों के पते एवं विगत दो वर्षों में विक्रय की गई (कम्पोजिट) देशी/विदेशी शराब की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-16 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित दुकानों का विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में की गई जांच एवं निरीक्षण में पाई गई कमियों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-17 एवं ''18'' अनुसार है। यह कहना असत्य है कि, सैलाना विधानसभा क्षेत्र के बासिद्रा, आड़ापथ, रावटी स्टेशन, खान्दन, देवला, गड़ावदिया, डाबड़ी, तम्बोलिया, कोटड़ा, गुजरपाड़ा, मोलवा, सादेड़ा, नायन, सेलजदेवड़ा सहित बाजना, शिवगढ़, सैलाना, सरवन के कई गांवों में अवैध रूप से डायरियों के माध्यम से घर-घर शराब की अवैध बिक्री आबकारी विभाग के संरक्षण में की जा रही है। इन्दौर संभाग के अधीन जिला धार, झाबुआ, अलीराजपुर बड़वानी में स्थित मदिरा दुकानों का सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उपनिरीक्षकों द्वारा जांच व निरीक्षण किये जाते हैं। जिनकी जानकारी जिलेवार निम्नानुसार है:- 1. धार जिले में स्थित मदिरा दुकानों का समय-समय पर सहायक आबकारी आयुक्त, सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उपनिरीक्षकों द्वारा जांच एवं निरीक्षण किये जाते हैं। दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक कुल 17456 विभागीय निरीक्षण किये गये, जिनमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत बने सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त एवं सामान्य प्रयुक्त के नियम के उल्लंघन पर संबंधित लायसेंसियों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए गये तथा पाई गई त्रुटियों के लिए शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में। मदिरा दुकानों पर किए गये निरीक्षण एवं पाई गई त्रुटि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-19 अनुसार है। 2. झाबुआ जिले में सक्षम अधिकारियों, आबकारी उपनिरीक्षकों, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, संभाग इन्दौर, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल के द्वारा मदिरा दुकानों के समय-समय पर निरीक्षण किये गये। सामान्यतः लायसेंस शर्त क्रमांक 7, 16, 18, 20, 22 एवं 32 का उल्लंघन पाया गया। 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक 8928 प्रकरण दर्ज किये गये है। 3. अलीराजुपर जिले में स्थित मदिरा दुकानों का समय-समय पर जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षकों एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल व उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, संभाग इन्दौर द्वारा जांच एवं निरीक्षण किये जाते हैं। दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल 3680 विभागीय निरीक्षण किये गये, जिनमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत बने सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त एवं सामान्य प्रयुक्त के नियम के उल्लघन पर संबंधित लायसेंसियों के विरूद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए गये तथा पाई गई त्रुटियों के लिए शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में मदिरा दुकानों पर किए गये निरीक्षण एवं पाई गई त्रुटि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-20 अनुसार है। 4. बड़वानी जिले में स्थित मदिरा दुकानों का समय-समय पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षकों द्वारा जांच एवं निरीक्षण किये जाते हैं। दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभागीय निरीक्षण किये गये, जिनमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 अंतर्गत बने सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त एवं सामान्य प्रयुक्त के नियम के उल्लंघन पर संबंधित लायसेसियों के विरूद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए गये तथा पाई गई त्रुटियों के लिए शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में मदिरा दुकानों पर किए गये निरीक्षण एवं पाई गई त्रुटि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-21 अनुसार है। अवैध मदिरा बेचने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
रिक्त पदों की पूर्ति एवं पदोन्नति की जानकारी
[गृह]
74. ( क्र. 2064 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के न्यायालयों में पीड़ितों की ओर से पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों, जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उपसंचालक अभियोजन जो संचालनालय, लोक अभियोजन के अंतर्गत आते हैं, के कितने पद रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों पर भर्ती कब की जाएगी? (ग) सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों, जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा उपसंचालक अभियोजन के प्रमोशन कब किये गए थे? भविष्य में कब करने की योजना है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) उप संचालक (अभियोजन) के 66 पद, जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 89 पद एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 354 पद रिक्त हैं। (ख) 256 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न करवा दी गई है और आगे की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में प्रचलन पर है। (ग) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं उप संचालक (अभियोजन) की पदोन्नति वर्ष 2015 में की गई थी। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में एस.एल.पी. लंबित है जिसके कारण शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की कार्यवाही बाधित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत निर्देशानुसार पदोन्नति के संबंध में आगामी कार्यवाही की जावेगी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]
75. ( क्र. 2066 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकाल में 29 नवम्बर, 2005 से 31 जनवरी, 2022 तक अवधि में 15 हजार 652 घोषणाएं की थीं? जैसा कि अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1471 उत्तर दिनांक 09.03.2022 के लिखित उत्तर में बतलाया गया? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01 फरवरी, 2022 से 09 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि में कुल कितनी घोषणाएं कौन-कौन सी की गई थीं? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कितनी घोषणाएं नस्तीबद्ध की हैं? कृपया नस्तीबद्ध घोषणाओं की घोषणा क्रमांक, विषयवार एवं घोषणा नस्तीबद्ध करने के कारणों सहित सूची दें। (घ) क्या वर्तमान सरकार उक्त घोषणाओं की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। संबंधित विभागों द्वारा परीक्षणोपरान्त घोषणाओं को असाध्य पाये जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय निर्णय अनुसार नस्तीबद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लाड़ली बहना योजनांतर्गत राशि का प्रदाय
[महिला एवं बाल विकास]
76. ( क्र. 2071 ) श्री उमंग सिंघार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 तथा माह जनवरी 2024 में प्रदेश में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत लाड़ली बहनों के बैंक खातों में राशि डाली गई थी? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस माह में कुल कितनी-कितनी लाड़ली बहनों के खातों में कितनी-कितनी राशि डाली गई? (ग) माह सितम्बर 2023 से जनवरी 2024 की अवधि में लाड़ली बहनाओं की संख्या में कमी किस-किस माह में कितनी-कितनी आई? कारण सहित विस्तृत ब्यौरा दें। (घ) क्या यह सही है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाड़ली बहनों को तीन हजार रूपये प्रति माह देने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो कब तक तीन हजार रूपये की राशि दी जायेगी?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते में माह सितम्बर 2023 से माह जनवरी 2024 तक हितग्राही संख्यावार डाली गई राशि की माहवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ग) माह सितम्बर 2023 से जनवरी 2024 की अवधि में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों की संख्या में कारण सहित माहवार आई कमी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार है। (घ) तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अन्तर्गत “लाड़ली बहनों को दी जा रही प्रतिमाह रूपये 1000/- की राशि आगामी वर्षों में रूपये 3000/- तक कर दी जायेगी'' अनुसार घोषणा की गई है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
लीज/अनुमति के लंबित प्रकरण
[खनिज साधन]
77. ( क्र. 2074 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खनिज उत्खनन के लिए लीज/अनुमति के लिए विभाग के क्या नियम/शर्तें हैं? जानकारी देवें। (ख) सागर जिला अंतर्गत कितने प्रकरण/आवेदन वर्ष-2021-22, 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए? विभाग द्वारा कितने प्रकरणों पर लीज/अनुमति प्रदान की गई? किन-किन शर्तों पर प्रदान की गई एवं विभाग एवं शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) में कितने प्रकरण/आवेदन विभाग में लंबित हैं? जानकारी देवें तथा नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्रकरण लंबित हैं? आवेदकों के नाम, पता एवं किस उपयोग हेतु लीज/अनुमति चाही गई है, जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित लीज/अनुमति प्रदान स्थलों का विभाग द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? जानकारी देवें एवं अनियमितताएं पाए जाने पर किन-किन लीज/अनुमतिकर्ता पर कार्यवाही की गई?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार गौण खनिज उत्खनन हेतु लीज/अनुमति के लिए मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, यथा संशोधित अधिसूचित है। (ख) प्रश्नांश अनुसार वर्ष 2021-22, 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृत लीज/अनुमति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर दर्शित है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 यथा संशोधित के द्वारा प्रदान की जाती है। राजस्व प्राप्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सागर जिले में लंबित आवेदन पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर दर्शित है। नरयावली विधानसभा क्षेत्र के लंबित आवेदन पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर दर्शित है। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित लीजों का समय-समय पर खनि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" पर दर्शित है। निरीक्षण के दौरान कोई गंभीर अनियमितताएं प्रतिवेदित नहीं की गई, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खदानों का संचालन एवं खनिज की उपलब्धता
[खनिज साधन]
78. ( क्र. 2084 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ-अलीराजपुर जिले में वर्तमान में कौन-कौन से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी खदानें कहाँ-कहाँ पर हैं तथा विगत पांच वर्षों में संचालित मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की खदान का संचालन कौन से फर्म के द्वारा किया जा रहा है व कितने समय की लीज पर दी गई है तथा उक्त खदानों से कितना राजस्व शासन को प्राप्त होता है? (ख) नवीन खनिज खदानों की खोज हेतु झाबुआ-अलीराजपुर जिले में नवीन सर्वे किया गया है तथा उन खदानों की सर्वे रिर्पोट की जानकारी दें। (ग) विगत 5 वर्षों में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर जिला खनिज अधिकारी झाबुआ एवं अलीराजपुर द्वारा कितने फर्म पर कार्यवाही की गई तथा कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? (घ) खनिज की खदानों को संचालित करने एवं राजस्व प्राप्ति की क्या नीति है? नीति का उल्लेख करें एवं क्या प्राप्त राजस्व शासन द्वारा ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकायों को भी दिया जाता है? झाबुआ, अलीराजपुर में कितनी ग्राम पंचायतों को विगत 5 वर्षों में राजस्व दिया गया है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर में मुख्यत: मैगनीज, रॉकफास्फेट, डोलोमेटिक लाईम स्टोन, डोलोमाईट, क्वार्टजाईट फार सेण्ड गिट्टी पत्थर एवं एमसेण्ड खनिज उपलब्ध है। विगत पांच वर्षों में संचालित मुख्य खनिज एवं गौण खनिज की खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" एवं खदानों से प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश अनुसार सर्वे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर दर्शित है। (ग) प्रश्नांश अनुसार जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर में विगत 5 वर्षों में फर्मों द्वारा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" पर दर्शित है। (घ) मुख्य खनिज हेतु खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में यथा संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत खनिपट्टा नीलामी के माध्यम से किये जाने के प्रावधान है। गौण खनिज हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत के तहत नीलामी एवं आवेदन पत्रों के आधार पर उत्खनिपट्टा प्रदाय किये जाने के प्रावधान है। शासन को गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व को मध्यप्रदेश गौण खनिज 1996 के नियम 56 अनुसार वित्त विभाग द्वारा, बजट प्रावधानों के अधीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
औद्योगिक नीति की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
79. ( क्र. 2090 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानासभा के हातोद औद्योगिक क्षेत्र में कितने हेक्टेयर भूमि आवंटित की है एवं आंवटित भूमि में कौन-कौन सी औद्योगिक इकाई स्थापित है एवं कौन-कौन सी नवीन इकाई स्वीकृत है? रिक्त भूमि कितनी है? बतावें। (ख) अमृत पेपर प्रा.लि. में क्या स्थानीय श्रमिकों को नियमानुसार कार्य दिया गया है एवं शासन के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के नियमों की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कर्मचारियों की सूची नाम/योग्यता/पता/वेतन/प्रोविडेंट फण्ड/ की जानकारी देवें। क्या कर्मचारियों को नियमानुसार ही वेतन दिया जा रहा है? नहीं तो शासन के किन-किन अधिकारियों ने परीक्षण/निरीक्षण किया गया है? टीप सहित जानकारी देवें। (घ) हातोद औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की विभाग की क्या प्राथमिकता व संभावना है? कार्ययोजना की जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) सरदारपुर विधानसभा के हातोद औद्योगिक क्षेत्र में 10.097 हेक्टेयर भूमि 22 इकाइयों को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि में से एक इकाई मेसर्स माही इंटरप्राईजेस स्थापित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। सरदारपुर विधानसभा के हातोद औद्योगिक क्षेत्र में शेष 49.51 हेक्टेयर भूमि रिक्त है। (ख) मेसर्स अमृत पेपर प्रा.लि. द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 143 स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये, कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में मेसर्स अमृत पेपर प्रा.लि. द्वारा प्रदाय 143 कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) औद्योगिक विकास की संभावना के दृष्टिगत ही औद्योगिक क्षेत्र हातोद विकसित किया गया है। औद्योगिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ही 22 इकाइयों को उद्योग स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।
थाना सरदारपुर में दर्ज प्रकरण
[गृह]
80. ( क्र. 2091 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) थाना सरदारपुर में प्रकरण क्र. 519/2023 दिनांक 19.11.2023, 520/2023 दिनांक 19.11.2023 एवं 535/2023 दिनांक 30.11.2023 दर्ज है। प्रकरण की विवेचना कौन अधिकारी कर रहा है? प्रकरण विवेचना में विलंब क्यों किया जा रहा है? कारण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं एवं किन-किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कौन-कौन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी कब तक की जाएगी? आरोपियों पर कार्यवाही न करने के लिए कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रकरण क्र. 520/2023 दिनांक 19.11.2023 में आरक्षक 435 प्रितम सिंह चौहान थाना सरदारपुर द्वारा दर्ज प्रकरण में किस-किस आरोपी द्वारा थाने पर तोड़फोड़ एवं गाली गलौज की एवं किस-किस थाने के दल को क्षति पहुंचाई एवं कौन-कौन सी सामग्री को क्षतिग्रस्त किया? जानकारी देवें। प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार।
नई औद्योगिक नीति के नियमों का पालन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
81. ( क्र. 2100 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में नई औद्योगिक नीति एवं उद्योगों में लागू श्रम कानून क्या हैं? औद्योगिक नीति एवं श्रम कानूनों की प्रतियां उपलब्ध करायें। मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से उद्योग (फैक्ट्री) कहाँ-कहाँ पर कब से संचालित हैं तथा उनमें क्या-क्या निर्माण किया जाता है? उद्योग का नाम, स्थान, सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या नई औद्योगिक नीति अनुसार 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश 'क' अनुसार सभी उद्योगों में इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालित सभी उद्योगों ने प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड से किस आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये गये हैं? सभी उद्योगों के प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में जे.के. टायर, अम्बा शक्ति, बी.आर. तेल उद्योग, पुंज लॉयड फारसीन रबर इंडस्ट्रीज लि., वेक्टस तथा सीतापुर में मयूर यूनीकोटर्स में कितने-कितने और कौन-कौन से कुशल/अकुशल/अर्द्धकुशल श्रमिक कार्यरत हैं? उनके नाम, पते सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश में मुख्यत: निम्न श्रम अधिनियम प्रचलन में है:- (1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (2) ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (3) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (4) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 (5) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (6) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (7) म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (8) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (9) उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (10) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (11) औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (12) कारखाना अधिनियम, 1948 (13) व्यावसायिक संघ अधिनियम, 19 (14) म.प्र. औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1961 है। उपरोक्त श्रम कानून भारत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित है। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में स्थापित व कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखाना इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा। शासनादेश दिनांक 19/12/2018 के पश्चात उत्पादन करने वाली वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय की गई सुविधा/सहायता के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त आवेदन अनुसार उक्त नियम का पालन किया जा रहा है। (ग) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत सशर्त सम्मति दी जाती है, मुरैना विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित जिन उद्योगों को सम्मति जारी की गई है की सम्मति पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार संस्थानवार कुशल-अकुशल श्रमिकों की जानकारी निम्नानुसार है :-
फैक्ट्री का नाम |
नियोजित श्रमिकों की श्रेणी |
योग |
|||
अकुशल |
अर्द्धकुशल |
कुशल |
उच्च कुशल |
||
जे.के. टायर इण्ड. लि. |
345 |
-- |
683 |
-- |
1028 |
अम्बा शक्ति उद्योग लि. |
25 |
62 |
143 |
22 |
252 |
बी.आर.ऑयल इण्ड. लि. |
81 |
1 |
4 |
97 |
183 |
पुंज लॉयड |
-- |
5 |
5 |
-- |
10 |
फारसीन रबर एण्ड लि. |
67 |
73 |
70 |
161 |
371 |
वेक्टस इण्ड. लि. (यूनिट-1) |
209 |
-- |
39 |
-- |
248 |
वेक्टस इण्ड. लि. (यूनिट-2) |
167 |
4 |
32 |
149 |
352 |
मयूर यूनीकोटर्स लि. |
66 |
27 |
16 |
30 |
139 |
नहर
रोड पर काली
मिट्टी का
प्रयोग
[नर्मदा घाटी विकास]
82. ( क्र. 2104 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 397 दिनांक 11 जुलाई 2023 नहर निर्माण कार्य के उत्तरांश (क) में बताया गया है कि काली मिट्टी नहीं डाली गई। इसी उत्तर में आगे बताया गया है कि डब्ल्यू.बी.एम. रोड के ऊपर बैंक रेजिंग हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में कौन सा उत्तर सही है? (ग) यदि काली मिट्टी डालकर बैंक रेजिंग का नियम नहीं है तो काली मिट्टी का प्रयोग क्यों किया गया? (घ) किस अधिकारी के द्वारा काली मिट्टी का प्रयोग कराया गया?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा बताया गया कि ग्राम बहदन से आरछा के मध्य नहर के सर्विस रोड पर डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निर्माण नहीं कराया गया है। बैंक रेजिंग हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। (ग) एवं (घ) बैंक रेजिंग हेतु नहर के पास बारो एरिया में उपलब्ध मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के द्वारा बारो एरिया की मिट्टी का ही प्रयोग किया गया है।
लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत लक्ष्य की पूर्ति
[महिला एवं बाल विकास]
83. ( क्र. 2106 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला देवास का लाड़ली लक्ष्मी योजना का वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन ने कितना लक्ष्य निर्धारित किया था? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ का जनपद पंचायतवार एवं नगर परिषद्वार निर्धारित लक्ष्य में से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है एवं कितना शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शेष लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के लिए विभाग की क्या कार्ययोजना है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना में लक्ष्य का निश्चित निर्धारण संभव नहीं है। सभी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। योजना की समय-समय पर समीक्षा हेतु जिलों को केवल अनुमानित संख्या संसूचित की जाती है। (ख) प्रश्न दिनांक तक 1016 बालिकाओं को लाभ दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लक्षित वर्ग के कवरेज हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना है:- 1. बालिका के जन्म पर पात्रता अनुसार शत्-प्रतिशत पंजीयन किया जाना 2. कार्यकर्ताओं द्वारा गृह भेंट कर पात्र बालिकाओं के समग्र आई.डी. बनाना एवं आवेदन ऑनलाइन किया जाना 3. परिवार में द्वितीय बालिका जन्म पर माता-पिता को परिवार नियोजन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संचालित योजनाएं
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
84. ( क्र. 2108 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), कुटीर एवं ग्रामोद्योग महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अंतर्गत कुटीर एवं ग्रामोद्योग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनाओं के नाम सहित विस्तृत जानकारी देने की प्रदान करें। योजनाओं में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के कितने लोग/समूह लाभ लेकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? उनके नाम, पते, संपर्क नंबर सहित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हुए लोग/समूह की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या वे अभी भी कुटीर एवं ग्रामोद्योग का कार्य कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गये हैं और क्यों? कृपया वर्षवार, संख्यावार बताने की कृपा करें। (ग) क्या कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सब्सिडी भी प्रदान की जाती है और कितनी-कितनी? (घ) कुटीर एवं ग्रामोद्योग प्रोडक्ट की मार्केटिंग हेतु शासन की क्या-क्या योजनायें हैं? उत्पाद के विक्रय हेतु सरकार उद्यमी की क्या-क्या मदद करती है?
राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), कुटीर एवं ग्रामोद्योग ( श्री दिलीप जायसवाल ) : (क) विभाग द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें देवास जिला भी शामिल है। 1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए कौशल विकास एवं तकनीकी योजना। 2. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम। 3. कबीर बुनकर पुरस्कार योजना। 4. हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए विपणन सहायता योजना। 5. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम। 6. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम। 7. कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्राण्ड बिल्डिंग एवं विपणन तथा विपणन अधोसंरचना। 8. उत्पादन एवं कत्तिन सहायता। 9. विपणन सहायता/प्रचार-प्रसार। 10. विन्ध्यावैली। 11. कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन। 12. अनुसंधान एवं विकास। 13. ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्धन। 14. स्पेशल प्रोजेक्ट। 15. उद्यमियों एवं स्वसहायता समूहों को सहायता। 16. राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। 17. माटीकला उद्यमियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। 18. माटीकला प्रचार-प्रसार एवं पुरस्कार योजना। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के हितग्राहियों द्वारा लाभ लेकर रोजगार प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के नाम, पते एवं संपर्क नं. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कार्यरत हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। विभाग से सहायता प्राप्त हितग्राहियों द्वारा रोजगार की तलाश में पलायन नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में अनुदान भी प्रदान किया जाता है। पृथक-पृथक योजनाओं में अनुदान राशि के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (घ) कुटीर एवं ग्रामोद्योग प्रोडक्ट की मार्केटिंग हेतु विपणन सहायता योजना, विन्ध्यावैली योजना, प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार और प्रमोशन ब्राण्ड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना आदि योजनाएं संचालित है। प्रदर्शनी एवं एक्सपो में शिल्पियों/बुनकरों को भागीदारी करने पर उन्हें टी.ए. एवं डी.ए. तथा ट्रांसपोर्टेशन आदि की व्यवस्था अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
आंगनवाड़ियों में पोषण आहार व्यवस्था
[महिला एवं बाल विकास]
85. ( क्र. 2112 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले में कितनी आंगनवाड़ी संचालित की जा रही हैं, कितनी स्वयं के भवन में संचालित हो रही हैं और कितनी किराए के भवन में संचालित हो रही है? (ख) आंगनवाड़ी में बच्चों के पोषण के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है तथा बच्चों को निरंतर पोषण मिल रहा है या नहीं? (ग) बालाघाट जिले में कुपोषित बच्चों की कितनी संख्या है? (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में कुपोषण की क्या स्थिति है तथा कुपोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? (ङ) कुपोषण को कम करने के लिए एक स्वस्थ बच्चों को कितना पोषण अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए? (च) कुपोषण को कम करने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना चल रही है? बिंदुवार जानकारी दीजिए। (छ) महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में सरकार की कार्ययोजना क्या चल रही है? (ज) लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रतिमाह लाड़ली लक्ष्मी बहनों की संख्या कम क्यों की जा रही है? (झ) क्या लाड़ली बहना योजना निरंतर प्रारंभ रहेगी? हाँ या नहीं? (ञ) लाड़ली बहनों को 3000 प्रतिमाह कब से देना प्रारम्भ किया जाएगा?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) बालाघाट जिले में 2429 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 126 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 2066 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में, 172 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में, 283 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में तथा 34 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य भवनों में संचालित हो रहे हैं। (ख) संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 3 वर्ष तक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन का प्रदाय व्यवस्था म.प्र. राज्य आजीविका फोरम के अधीन महिला आजीविका औद्योगिक सह. संस्था मर्यादित मंडला के माध्यम से तथा 03-06 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय व्यवस्था ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा कर पोषण की व्यवस्था की गई है। जी हाँ। (ग) बालाघाट जिले में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी (SAM) में 1388 तथा मध्य गंभीर कुपोषित श्रेणी (MAM) में 5464 बच्चे दर्ज हैं। (घ) विधानसभा क्षेत्र बालाघाट अंतर्गत अति गंभीर कुपोषित श्रेणी (SAM) में 253 तथा मध्य गंभीर कुपोषित श्रेणी (MAM) में 1368 बच्चे दर्ज हैं। प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवायें एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है। कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु नियमित मासिक वृद्धि निगरानी एवं गृह भेंट के माध्यम पोषण शिक्षा दी जा रही है। (ड.) ''Food Safety and Standards Authority of India” के परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एक स्वस्थ बच्चे के स्वास्थ्य के लिये प्रथम छः माह केवल स्तनपान उसके समस्त पोषण आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त है। 6 माह से 12 माह की अवधि में प्रतिदिन औसतन 600 से 700 किलो कैलोरी एवं 14 से 15 ग्राम प्रोटीन, 1 से 3 वर्ष की अवधि के बच्चों को प्रतिदिन औसतन 1000 से 11000 किलो कैलोरी तथा 16 से 17 ग्राम प्रोटीन एवं 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को प्रतिदिन औसतन 1350 किलो ग्राम कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन युक्त आहार मिलना चाहिए। (च) उत्तरांश (घ) में दी गई जानकारी अनुसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। (छ) जिला बालाघाट में महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित योजनाएं-1 शासन द्वारा 02 वन स्टाप सेंटर बालाघाट एवं बैहर में संचालित है। वन स्टाप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे, आश्रय, विधिक सहायता, परामर्श सुविधा, पुलिस सहायता, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराई जाती है। 2 बालाघाट जिले में स्व-आधार योजना अन्तर्गत महिला आश्रय गृह संचालित है, जिसके माध्यम से पीड़ित महिलाओं को दीर्घकालीन आश्रम सुविधा प्रदान की जाती है। 3 मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बालिका गृह संचालित है बालिका गृह में देख-रेख और संरक्षण वाली बालिकाओं का सरंक्षण प्रदान किया जाता है। बालिका गृह में निवास, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (ज) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की हितग्राही महिलाओं की संख्या में कमी के कारण :- (1) 01 जनवरी 2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण योजना की पात्रता से बाहर। (2) स्वैच्छिक लाभ परित्याग (3) समग्र से डिलीट होने के कारण (4) आधार से समग्र डीलिंक होने के कारण (5) हितग्राही की मृत्यु होने पर। (झ) जी हाँ। वर्तमान में योजना निरन्तर जारी है। (ञ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
राज्य सेवा परीक्षा के साक्षात्कार
[सामान्य प्रशासन]
86. ( क्र. 2114 ) श्रीमती
अनुभा
मुंजारे : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग
द्वारा
आयोजित राज्य
सेवा परीक्षा
में
साक्षात्कार
वर्तमान अंक 175 को कम
क्यों नहीं किया
जा रहा है? (ख) क्या
साक्षात्कार
में इंटरव्यू
बोर्ड के पास
इतने अधिक अंक
होने से राज्य
सेवा परीक्षा
की चयन
प्रक्रिया
में पारदर्शिता
कम हो जाती है? (ग) 15-20
मिनट के
इंटरव्यू के
दौरान किसी
अभ्यर्थी को 175 में से 166 तो किसी
अभ्यर्थी को 175 में से 52 अंक देने
का प्रचलन
विगत कई
वर्षों से
आयोग में चल
रहा है। क्या
कुछ समय में ही
अभ्यर्थी के
व्यक्तित्व
का मूल्यांकन
इतनी सटीकता
से किया जा सकता
है कि एक
अभ्यर्थी को
अधिक अंक दिये
जाते हैं और
दूसरे को सबसे
कम? (घ) आयोग
द्वारा तर्क
दिया जाता है
कि इंटरव्यू के
अंकों को मुख्य
परीक्षा के
अंक जो कि
वर्तमान में 1500 है उसके 12.5% रखा जाना
अनिवार्य है
किन्तु जैसे
उत्तरप्रदेश
में 1500 अंक
की मुख्य
परीक्षा है
तथा इंटरव्यू 100 अंक का है, छत्तीसगढ़
में मुख्य
परीक्षा 1400 अंक की व
इंटरव्यू 100 अंक का है, राजस्थान
में भी
इंटरव्यू 100 अंक का है?
मुख्यमंत्री
( डॉ. मोहन यादव ) :
(क) मध्यप्रदेश
लोक सेवा आयोग
की अधिसूचना
दिनांक 23 जुलाई 2015 (राजपत्र
में प्रकाशित
दिनांक 30
जुलाई 2015)
में
विनिर्दिष्ट
परीक्षा
योजना के
वर्णित
प्रावधानों
के अनुसार ही
साक्षात्कार
के अंक
निर्धारित है।
(ख) साक्षात्कार
मण्डल की
कार्यवाही
पूर्णत:
गोपनीय होती
है। माननीय
उच्चतम न्यायालय
के दिशा
निर्देशों के
अनुसार ही
साक्षात्कार
के पूर्णांक
निर्धारित है।
अत: चयन
प्रक्रिया
में
पारदर्शिता
कम होने का प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता। (ग) अभ्यर्थियों
को साक्षात्कार
में उनके परफॉर्मेंस
के आधार पर ही
साक्षात्कार
मण्डल में
उपस्थित विषय
विशेषज्ञों
में परस्पर
चर्चा पश्चात
ही सामूहिक
निर्णय के
अनुसार अंक
प्रदान किये
जाते हैं। अत:
एक अभ्यर्थी
को अधिक और
दूसरे को कम
अंक दिए जाने
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) साक्षात्कार
अंकों का
प्रावधान
माननीय उच्चतम
न्यायालय
द्वारा साक्षात्कार
हेतु अंकों के
अधिकतम सीमा
के दिशा
निर्देशों के
अंदर ही है।
पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षकों के स्वीकृत पद
[गृह]
87. ( क्र. 2117 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) बैतूल जिले में पुलिस निरीक्षक/उप निरीक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) बैतूल जिले में पुलिस निरीक्षक के 19 एवं उप निरीक्षक के 69 पद स्वीकृत हैं। (ख) बैतूल जिले में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक के 03 एवं उप निरीक्षक के 13 पद रिक्त हैं। (ग) पदों की पूर्ति एवं पदों का रिक्त होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
टेकहोम राशन कार्यक्रम
[महिला एवं बाल विकास]
88. ( क्र. 2124 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टेकहोम राशन कार्यक्रम में बड़वानी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत परियोजनावार आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज पात्र हितग्राहियों के नाम की जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में बड़वानी जिले में टेकहोम राशन प्रदायकर्ता के अनुबंध पत्र तथा अनुबंध दिनांक से आज तक किए गए भुगतान का विवरण दें। (ग) पोषण आहार वितरण व्यवस्था हेतु निगरानी समिति के सदस्य के नाम तथा विगत 12 माह में की गई समीक्षा की रिपोर्ट की जानकारी देवें। (घ) वर्तमान टेकहोम राशन प्रदायकर्ता के विरूद्ध अनुबंध दिनांक से आज दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? शिकायत तथा की गई कार्यवाही/निराकरण की जानकारी देवें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेकहोम राशन कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज पात्र हितग्राहियों के नाम की परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) टेक होम राशन प्रदायकर्ता से अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है। कलेक्टर द्वारा समय-सीमा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान टेक होम राशन के नमूनों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। (घ) टेकहोम राशन प्रदायकर्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होने से शेष जानकारी का प्रश्न नहीं।
नशीले पदार्थों की तस्करी
[गृह]
89. ( क्र. 2145 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मूलत: राजस्थान निवासी वर्तमान में मुलताई के बीकानेर मिष्ठान भंडार के संचालक मगन सिंह राजपुरोहित को अफीम की वृहद तस्करी के आरोप में बैतूल पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8, 18 में अपराध क्र. 71/2021 दिनांक 26/02/2021 को पकड़ा गया था? क्या इस बात की संभावना है कि दिनांक 05/12/2023 को मुलताई में बरामद नाइजीरियन व्यक्ति का संबंध नशे के व्यापार से जुड़ा हो सकता है? (ख) क्या 5 दिसंबर 2023 को मुलताई नगर में बिना वैध दस्तावेज के नाइजीरियन संदिग्ध विदेशी व्यक्ति की मुलताई पुलिस द्वारा बरामद की गई थी? यदि हाँ, तो क्या संदिग्ध व्यक्ति को वीजा नियमों तथा वैध दस्तावेजों की नियमानुसार जांच पड़ताल के बाद मुक्त किया गया था? यदि नहीं, तो क्या मुलताई थाना प्रभारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो मुलताई थाना प्रभारी पर क्या और कब कार्रवाई की जाएगी? (ग) क्या नाइजीरिया दुनिया के 10 सर्वाधिक आंतकवादी देश ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में प्रथम नंबर पर दर्ज है? यदि हाँ, तो क्या इस देश में नशीले पदार्थों की तस्करी बहुतायत रूप से होती है? यदि हाँ, तो क्या इस बात की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती कि मुलताई में बरामद संदिग्ध नाइजीरियन व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) मुलताई निवासी मगन सिंह राजपुरोहित के विरुद्ध थाना बैतूल बाजार में अप.क्र. 71/2021 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट का दिनांक 27.02.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी के कब्जे से कुल 05.760 किलोग्राम अफीम जप्त की जाकर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध चालान क्र. 161/2021 दिनांक 04.06 2021 को कता किया जाकर दिनांक 11.06.2021 को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 27.07.23 को निर्णय पारित कर आरोपी मगन सिंह राजपुरोहित को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं। दिनांक 05 12 2023 को थाना मुलताई की डायल 100 को इवेंट प्राप्त हुआ कि एक संदिग्ध व्यक्ति मुलताई कस्बे के पटेल वार्ड में घूम रहा है जिस पर डायल-100 में तैनात ड्यूटीरत कर्मचारी द्वारा उस व्यक्ति को थाना लाया गया जिससे पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान उक्त व्यक्ति कुछ भी बताने में असमर्थ था, व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है। तलाशी लेने पर उसके पास से कोई भी संदिग्ध वस्तु अथवा पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुये। यह कहना सही नहीं हैं कि उक्त संदिग्ध व्यक्ति नाइजीरिया देश का ही था। (ख) दिनांक 05.12.2023 को मुलताई कस्बा के पटेल वार्ड में घूम रहे संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उस व्यक्ति को थाना लाया गया जहां उससे पूछताछ की गई किन्तु पूछताछ के दौरान किसी भी प्रश्न का उत्तर व्यक्ति नहीं दे पाया, उसको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है। यह कहना सही नहीं है जो व्यक्ति दिनांक 05.12.2023 को पटेल वार्ड से संदिग्ध हालत में मिला था वह नाइजीरिया देश का ही होगा। तलाशी लेने पर उस व्यक्ति के पास से कोई पहचान पत्र, दस्तावेज या अन्य संदिग्ध सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। उक्त व्यक्ति को पूछताछ हेतु थाना मुलताई में रखा गया था, जो अवसर पाते ही थाने से चला गया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति को किसी अपराध में संलिप्तता नहीं पाया गया था। अतः थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) संबंधित नहीं।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के सदस्य इंजीनियरिंग की संविदा नियुक्ति
[नर्मदा घाटी विकास]
90. ( क्र. 2147 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री राजीव सुकलीकर को रिटायरमेंट के बाद मेम्बर इंजीनियरिंग के पद पर संविदा नियुक्ति देने का एक प्रस्ताव वर्ष 2022 में शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था? यदि हाँ, तो किस आधार पर श्री सुकलीकर को संविदा नियुक्ति नहीं दी गई? (ख) नर्मदा घाटी विकास विभाग में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, सदस्य इंजीनियरिंग, सदस्य वित्त पदस्थ रहे हैं? जल संसाधन विभाग की वरिष्ठता क्रम में इन अधिकारियों की सूची दी जाए। (ग) श्री प्रमोद कुमार शर्मा का मूल पद क्या है? वे कब रिटायर हुये? (घ) यदि श्री शर्मा का मूल पद अधीक्षण यंत्री है तो किस नियम के तहत सीधे मुख्य अभियंता के पद पर श्री शर्मा की सेवाएं जल संसाधन विभाग से नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी गयीं? श्री शर्मा को अधीक्षण यंत्री से मुख्य अभियंता बनाने अथवा घोषित करने का नियम, प्रक्रिया और आदेश बताया जाये, जिसके आधार पर जल संसाधन विभाग के आदेश क्र. 445 दिनांक 01-04-2022 से श्री शर्मा को नर्मदा घाटी विकास विभाग का मुख्य अभियंता डिक्लेअर किया हैI (ड.) नर्मदा घाटी विकास विभाग में मेम्बर इंजीनियरिंग, मेम्बर वित्त के पद पर नियुक्ति की योग्यता, नियम प्रक्रिया क्या है? दस्तावेज उपलब्ध कराएं I (च) क्या विभाग में मेम्बर इंजीनियरिंग और मेम्बर वित्त के पद, अधीक्षण पद के समक्ष हैं या उच्च?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ग) अधीक्षण यंत्री। दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। (घ) जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक 445/694/2022/पी-1/इकतीस, दिनांक 01 अप्रैल 2022 द्वारा श्री शर्मा जो कि तत्समय प्रभारी मुख्य अभियंता, चंबल-बेतवा, भोपाल (मूल पद-अधीक्षण यंत्री) के पद पर कार्यरत रहे हैं, की सेवायें मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदस्थापना हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग को सौंपी गई थीं न कि मुख्य अभियंता की हैसियत से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) एवं (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है।
मर्ग क्र. 20/18 में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
[गृह]
91. ( क्र. 2148 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऐशबाग थाना भोपाल अंतर्गत कायम किए गए मर्ग क्रमांक 20/18 मृतक सौरभ सराठे की मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) यह कि मृतक सौरभ सराठे संदिग्ध हालत में अपने ओल्ड सुभाष नगर स्थित किराये के मकान में मृत पाये गए थे। परिजनों को भी किसी अनहोनी घटना का संदेह था। परिजनों के संदेह पर पुलिस द्वारा किन लोगों से पूछताछ की गई। (ग) उक्त प्रकरण में मुख्यमंत्री कार्यालय से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 1041/CMS/ADK/2018 दिनांक 27/09/2018 पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या मृतक सौरभ सराठे के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाकर जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो कॉल डिटेल की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) मृतक सौरभ सराठे मकान नम्बर-19ए अम्बेडकर कॉलोनी ओल्ड सुभाषनगर ऐशबाग में मृत पाये गये थे। मृतक के भाई गौरव सराठे, मृतक के पिता अशोक सराठे, मृतक की माँ श्रीमती माधवी सराठे तथा मृतक के रिश्तेदार कैलास सराठे व भूपेन्द्र सराठे के कथन लेख किये गये, जिन्होंने अपने कथनों में मृतक की मृत्यु पर कोई शक संदेह नहीं होना बताया एवं न ही किसी पर कोई आरोप लगाये हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
विकास यात्रा से संबंधित जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
92. ( क्र. 2152 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विकास यात्रा किस दिनांक से किस दिनांक संचालित की गई तथा विकास यात्रा संचालन के क्या नियम/निर्देश/आदेश शासन द्वारा निकाले गये थे? नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में विकास यात्रा में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? विभागवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा कितने लाभार्थियों को हितलाभ वितरण किया गया? जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में विकास यात्रा में प्राप्त आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कितने आवेदनों को मौके पर निराकरण किया गया तथा कितने आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी पर क्या कार्यवाही की गई तथा शेष आवेदनों पर कब तक कार्यवाही की जाकर समस्या का निराकरण कर दिया जावेगा? आवेदनवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विकास यात्रा का संचालन शासन द्वारा लागू निर्देशों के मापदण्डों के अनुरूप हुआ है? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, तो कहाँ-कहाँ कमियां पाई गईं तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन-कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिले में विकास यात्रा दिनांक 05 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 के मध्य संचालित की गई। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जिले में विकास यात्रा में कुल 4481 आवेदन प्राप्त हुये। विभागवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। 1905 लाभार्थियों को हितलाभ वितरण किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। 1608 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। जिले में विकास यात्रा में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनसंपर्क विभाग से संबंधित जानकारी
[जनसंपर्क]
93. ( क्र. 2153 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने राष्ट्रीय समाचार पत्र, प्रादेशिक समाचार पत्र एवं राष्ट्रीय चैनल, प्रादेशिक चैनल एवं क्षेत्रीय चैनल चिन्हित हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 17 दिसम्बर 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक किन-किन इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को कितने-कितने विज्ञापन दिये गये तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडियावार की जानकारी देंवे। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में 119 दिसंबर 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देने के क्या-क्या नियम एवं निर्देश हैं? नियम, निर्देश, आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या नियमों के मापदण्डों के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को विज्ञापन दिये गये हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? बतावें। (ङ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई तथा शिकायतों की जांच कर निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वाहन चोरी के प्रकरण
[गृह]
94. ( क्र. 2156 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बॉम्बे मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजर के निवास 66 तिलक सोसायटी इंद्र विहार कॉलोनी भोपाल से बैंक का वाहन मारुति वैन क्रमांक MP04-HA-3642 चोरी की शिकायत थाना कोहेफिजा में अपराध क्रमांक 0223 दिनांक 30-31/03/2022 को दर्ज की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्रवाई की गई तथा कब तक चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाकर वाहन जप्त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अवगत करावें कि भोपाल के किस-किस थानों में वाहन चोरी के ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिन्हें एक या उससे अधिक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी चोरों व वाहनों का कोई सुराग नहीं लगा? थानेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावे कि क्या चोरों का थानों से मिली भगत होने के कारण सुराग नहीं लग पा रहा है? यदि नहीं, तो इतना लंबा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी चोरों को गिरफ्तार नहीं करने व चोरी के वाहन जप्त नहीं करने के क्या कारण है? बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। अज्ञात चोरी के प्रकरणों में पूर्व ज्ञात चोर, संदिग्धों, हाल में जेल से छूटे चोरों से पूछताछ की जाती है। मुखबिर सक्रिय किये जाते हैं। मोड्स ऑपरेंडी के आधार पर संभावित आरोपियों की गैंगसूची प्राप्त कर तस्दीक की जाती है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर तस्दीक की जाती है। इस प्रकार कई पहलुओं की जांच पड़ताल किये जाने के कारण आरोपियों को पकड़ने में समय लगता है।
रेत की रायल्टी
[खनिज साधन]
95. ( क्र. 2157 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से 2023 तक मध्यप्रदेश राज्य, खनिज विकास निगम भोपाल ने राज्य के किस जिले की कितनी रेत खदानों की कितनी मात्रा के लिए कितनी सरकारी बोली निर्धारित कर किस दिनांक को कितनी राशि में किस कंपनी को नीलाम किया गया? बतावे। (ख) वर्ष 2023 में नीलाम की गई रेत की खदानों के बदले में राज्य शासन को किस-किस दर से कितनी-कितनी राशि मिलेगी एवं राज्य खनिज विकास निगम को किस-किस दर से कितनी-कितनी राशि मिलेगी? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) सीहोर, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद एवं देवास जिले की रेत खदानों के लिए किस दिनांक को किस खदान को प्रारंभ किया? उक्त खदान का सीमांकन किस दिनांक को हुआ? सीमांकन की जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार निविदा में स्वीकृत मात्रा के विरूद्ध प्राप्त उच्चतम राशि के अनुपात में प्रति घन मीटर की दर से राशि राज्य शासन को प्राप्त होगी। शेष वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम-1 तथा नर्मदापुरम-3 समूह में शामिल रेत खदानें प्रथम ई-टी.पी. जारी किये जाने की तिथि से संचालित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जिला हरदा, देवास एवं नर्मदापुरम-2 समूह में शामिल रेत खदानें वैधानिक अनुमतियां प्राप्त न होने के कारण संचालित नहीं है। खदानों को घोषित करते समय जियो कोर्डिनेट अनुसार खदानों का सीमांकन किया गया है।
आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्राप्त होने वाली सुविधाएं
[महिला एवं बाल विकास]
96. ( क्र. 2160 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत विभाग द्वारा कितनी परियोजनाएं कहॉं-कहॉं संचालित है? जानकारी दें। (ख) उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र किस-किस परियोजना में आती हैं? (ग) उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र में कितने कितने बच्चे दर्ज हैं तथा कौन-कौन कार्यकर्ता एवं उप कार्यकर्ता कार्यरत है? नाम सहित बतावें। (घ) उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रवेश के क्या नियम हैं तथा आने वाले बच्चों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत निम्नानुसार 03 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है:- (1) बाल विकास परियोजना राजगढ़, (2) बाल विकास परियोजना खुजनेर (3) बाल विकास परियोजना खिलचीपुर (ख) उत्तरांश (क) अनुसार संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी निम्नानुसार है:- (1) बाल विकास परियोजना राजगढ़ आंगनवाड़ी केन्द्र 168, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 101 कुल 269 (2) बाल विकास परियोजना खुजनेर आंगनवाड़ी केन्द्र 143 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 17 कुल 160 (3) बाल विकास परियोजना खिलचीपुर आंगनवाड़ी केन्द्र 75 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 83 कुल 158 (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दर्ज बच्चे एवं कार्यकर्ता, उप कार्यकर्ताओं के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (घ) आंगनवा़ड़ी केन्द्र अन्तर्गत आने वाले 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिला एवं धात्री माताएं तथा पात्रता रखने वाली किशोरी बालिकाओं को पंजीयन उपरान्त विभागीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र पर हितग्राहियों को पात्रता अनुसार पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, टीकाकरण, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान की जा रही है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[सामान्य प्रशासन]
97. ( क्र. 2163 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में कलेक्टर एवं कार्यालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) उक्त स्वीकृत पदों में आज दिनांक तक कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? (ग) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति के लिये क्या शासन द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के अंतर्गत संचालित खदानें
[खनिज साधन]
98. ( क्र. 2168 ) श्री सतीश मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितनी चिन्हित खदानें, कौन-कौन से स्थान पर स्थित है व किन-किन व्यक्तियों द्वारा खदानों का संचालन किया जा रहा है? उक्त खदानों की लीज अवधि कब-कब समाप्त हो रही है? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विभाग द्वारा सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु कौन-कौन सी कंपनियों को किस-किस कार्य हेतु कहां-कहां अनुमतियां दी गई है? कार्यवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) किन-किन खदान संचालको द्वारा उनके सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर उत्खनन कार्य किया गया है? स्थानवार किये गये अवैध उत्खनन की मूल्यांकनवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) घट्टिया विधानसभा में ऐसे कितनी खदाने है, जो स्वीकृति के बाद भी प्रारंभ नहीं हो पाई है? स्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं विभाग द्वारा इन्हें कब तक निरस्त किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अनुसार 01 खदान संचालक/पट्टेदार के द्वारा अपने उत्खनन पट्टा स्वीकृत क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर मुरम खनिज का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। प्रकरण एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। पट्टेदार कब्जा एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् यदि खदान प्रारंभ नहीं करता है तो अधिसूचित नियमों में कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।
अवैध उत्खनन
[खनिज साधन]
99. ( क्र. 2169 ) श्री सतीश मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1- नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) द्वारा निर्माणाधीन फोरलेन सड़क उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग निर्माण में (उज्जैन जिले की अंतिम सीमा तक) एवं 2- नेशनल हाईवे द्वारा निर्माणाधीन उज्जैन-गरोठ फोरलेन मार्ग (उज्जैन जिले की अंतिम सीमा तक) सड़क निर्माण के लिए मिट्टी, मुरम, पत्थर, गिट्टी आदि के उत्खनन एवं परिवहन की अनुमति कहां-कहां, किस-किस सर्वे नम्बर में कितनी-कितनी मात्रा में निकालने हेतु अनुमतियां जारी की गई है? सम्पूर्ण अनुमतियों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में, निर्माणकर्ता कम्पनी/ठेकेदार के विरूद्ध कार्य प्रारंभ करने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन के कितने प्रकरण बनाए गए हैं? विभाग/जिला प्रशासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) द्वारा निर्माणाधीन फोरलेन सड़क उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग निर्माण में (उज्जैन जिले की अंतिम सीमा तक) ठेकेदार/कम्पनी के खिलाफ अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं मिट्टी एवं मुरम बेचने की कितनी शिकायतें विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उज्जैन-बढ़नगर-बदनावर फोरलेन निर्माण कम्पनी/ठेकेदार से सांठगांठ कर अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं मिट्टी बेचने की कितनी शिकायत आकाशसिंह, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर के खिलाफ विभाग/जिला प्रशासन को प्राप्त हुई? विभाग/जिला प्रशासन द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में निर्माणकर्ता कंपनी जी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के विरूद्ध 01 अवैध परिवहन एवं 02 अवैध उत्खनन के प्रकरण बनाए गए है। प्रश्नांश के शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) अवैध उत्खनन की 01 शिकायत जिले में प्राप्त हुई है। (घ) जी हाँ। जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध
[वाणिज्यिक कर]
100. ( क्र. 2181 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दलित एवं आदिवासी बस्तियों/गांवो में शराब दुकाने खोलने के नियम/प्रावधान है? यदि नहीं, तो सतना जिले में दलित एवं आदिवासी बस्तियों के बीच शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही है? क्या सतना जिले में दलित एवं आदिवासी बस्तियों के बीच खुली शराब की दुकाने बंद अथवा दूर प्रतिस्थापित की जाएगी? यदि हां, तो कब तक? (ख) क्या आबकारी विभाग द्वारा काउन्टर बिक्री एवं गोदाम से निकाली गई मात्रा का लेखा-जोखा प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है? क्या आगामी वित्तीय वर्ष से आबकारी विभाग द्वारा प्रतिदिन का लेखा-जोखा काउन्टर बिक्री एवं गोदाम से निकाली गई मात्रा का मिलान किया जाकर अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? (ग) क्या शराब व्यवसायी अधिक लाभ प्राप्त करने एवं नुकसान को समायोजित करने के लिए पेकारी के माध्यम से अवैध शराब की बिक्री कर समाज को दूषित एवं अतिगरीबी में लाने तथा अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं? क्या ऐसे व्यवसायियों एवं लोगों पर शासन-प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दलित एवं आदिवासी बस्तियों/गांवों में शराब दुकानें खोलने के संबंध में कोई भी नियम/प्रावधान वर्तमान में नहीं है। सतना जिले में कोई भी नवीन मदिरा दुकान दलित एवं आदिवासी बस्तियों के बीच नहीं खोली जा रही है। यद्यपि आबकारी नीति के अनुसार किसी भी दुकान के अवस्थापन के कार्य के लिये जिला निष्पादन समिति अधिकृत है। जो नियमानुसार कार्यवाही करती है। (ख) शराब दुकानों की काउन्टर बिक्री व स्टॉक के प्रतिदिन का लेखा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकान में स्टॉक पंजी का संधारण अद्यतन न करने पर सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों के तहत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। देशी व विदेशी भाण्डागारों से प्रत्येक मदिरा दुकानों को किये गये मदिरा प्रदाय की जानकारी संबंधित भाण्डागार में संधारित की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) सतना जिले में 71 कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा विक्रय अनुमत्य है तथा अनुज्ञप्त मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर मदिरा विक्रय/संधारण/परिवहन/विनिर्माण की सूचना अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अधीन प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। माह अप्रैल 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक की गई। कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खनिजों का अवैध उत्खनन और भण्डारण
[खनिज साधन]
101. ( क्र. 2194 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी व बालाघाट जिलों में वर्तमान समय में रेत खदानों/घाटों में रेत का उत्खनन नियमानुसार संचालित है? यदि नहीं, तो उक्त जिलों में वर्तमान समय में उपयोग/विक्रय की जा रही रेत प्रदेश के अन्य जिलों की रॉयल्टी का उपयोग लेकर की जा रही है? क्या इस बावत् स्थानीय जनप्रतिनिधियों/संगठनों द्वारा कोई शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के जिलों में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक रेत व अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन व भंडारण के संबंध में जिला प्रशासन/शासन को शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के जिलों की रेत व अन्य खदानों में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन के नियमों का पूर्णरूपेण पालन कर उत्खनन किया जा रहा है, क्या उक्त जिलों की खदानों में खनन हेतु विभाग द्वारा कोई योजना व सीमांकन किया गया है, क्या खनन कार्य के समय या पश्चात में वृक्षारोपण कार्य किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बंध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इसकी जांच पुनः प्रदेश के किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से कराई जाएगी? यदि हां, तो कब तक? क्या सम्बंधित उत्खनित नदी के पानी की धारा की दिशा में उत्खनन के पश्चात कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सिवनी एवं बालाघाट अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियुक्त मेसर्स श्री राजेश रामलाल पाठक को माईन डेवलपर कम ऑपरेटर (एम.डी.ओ.) को स्वीकृत रेत खदानों में उत्खनन हेतु अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापत्ति, जलवायु सम्मति प्राप्त होने के पश्चात ही विहित शर्तों के अनुरूप उत्खनन कार्य किया जा रहा है। अन्य जिलों की रॉयल्टी के उपयोग की जाने के संबंध में कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश अनुसार वर्ष 2019 से जिला सिवनी में कुल 172 प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिनमें राशि रू. 1,11,07,376/- का अर्थदण्ड जमा कराया गया है। जिला-बालाघाट में कुल 281 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें राशि रू 1,72,70,240/- का अर्थदण्ड जमा कराया गया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश अनुसार सिवनी एवं बालाघाट जिले अंतर्गत स्वीकृत रेत व अन्य खदानों में नियम एवं निर्देशों के अनुरूप ही समस्त वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात ही सीमांकन कार्य कराकर खदानों हेतु प्रस्तावित खनन योजना के अनुरूप ही खनन कार्य किया जा रहा है। खनन योजना एवं पर्यावरण सम्मति में निहित शर्तों के अधीन खदान संचालकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। उक्त संबंध में जिला सिवनी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जिला बालाघाट में रेत उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पुनः जाँच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जिलों के अंतर्गत स्वीकृत रेत खदानों में उत्खनन के पश्चात नदी के पानी की धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है एवं इस संबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
102. ( क्र. 2202 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक शहडोल संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बताएं? अनुकंपा नियुक्ति की कुल कितनी शिकायत किस-किस विभाग की लंबित हैं? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 1 जनवरी 2017 के पश्चात कब-कब विभिन्न विभागों को क्या-क्या निर्देश परिपत्र जारी किए? (ग) अनूपपुर जिले में विभिन्न विभागों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित हैं कारण सहित जानकारी देवें। (घ) अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का कितने समय में निराकरण का नियम है? अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को हल करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
अवैधानिक उत्खनन हेतु दोषियों पर कार्यवाही
[खनिज साधन]
103. ( क्र. 2214 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में कुल कितनी रेत की खदाने हैं, इन खदानों से रेत उत्खनन बावत् किन संविदाकारों/ठेकेदारों को कब-कब किन शर्तों पर कार्यादेश कितने अवधि हेतु जारी किये गये थे। जानकारी 2020-21 से आदेश की प्रति देते हुये बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित खदानों के संविदाकारों द्वारा कितनी-कितनी राशि रॉयल्टी के रूप में कब-कब, किन-किन माध्यमों से जमा की गई का विवरण खदानवार देवें यह भी बतावें कि राशि प्रति खदान कितनी रॉयल्टी के साथ अदा की गई, प्रश्नांश की अवधि अनुसार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत खदानों से क्यूबिक मीटर में कितनी गहराई व क्षेत्रफल में खनन किया गया का विवरण खदानवार देवें, रेत उत्खनन निर्धारित क्षेत्रफल व गहराई अनुसार किया गया या ज्यादा तो क्यों, इसकी जांच कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किन-किन खदान मालिकों पर कार्यवाही की गई? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्थानीय निर्माण कार्य के साथ खदानों के पास पर्यावरण को बचाने हेतु कितने वृक्षों के लगाने के साथ अनुबंध अनुसार कौन-कौन से कार्य किये गये? जानकारी खदानवार, जिलेवार दें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित खदानों में से किन संविदाकारों द्वारा रॉयल्टी की राशि कम जमा की गई, उत्खनन निर्धारित क्षेत्र व अनुबंध से हटकर क्या किया गया? पर्यावरण संबंधी कार्य नहीं किये गये इन सब अनियमितताओं की जांच कराकर जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला समूह शहडोल की 50 रेत खदानों हेतु मेसर्स वंशिका कंसट्रक्शन, नरसिंहपुर को वार्षिक ठेका राशि रूपए 44,55,00,000/- में दिनाँक 02/06/2020 से दिनाँक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु कार्यादेश दिया गया था। जारी आशय पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला समूह शहडोल की 34 रेत खदानों हेतु ठेका मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड को अनुबंध दिनाँक 12/01/2024 से 03 वर्ष की अवधि हेतु वार्षिक राशि रूपए 68,84,25,999/- में स्वीकृत किया गया है। जारी आशय पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जिला समूह शहडोल के ठेकेदार मेसर्स वंशिका कंसट्रक्शन एवं मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा जमा की गई राशि का विवरण क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ग) स्वीकृत खदानों से पूर्व से अधिसूचित नियम मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 12 के तहत प्राप्त वैधानिक अनुमतियों के अधीन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन किया जाता है। प्रावधानित नियमों के तहत निर्धारित क्षेत्रफल व गहराई तक खनन न करने के कारण 03 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। प्रश्नांश अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश अनुसार निविदा राशि जमा की गई है। निर्धारित क्षेत्रफल से अलग उत्खनन किए जाने पर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार कार्यवाही की गई है। पर्यावरण संबंधी कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार कार्यवाही की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खनिज पट्टा निरस्त किया जाना
[खनिज साधन]
104. ( क्र. 2221 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर विधान सभा के ग्राम गुजरदा की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 4/1 रकबा 3.0 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पट्टा पट्टेदार मेसर्स गुरू कृपा माइंस को स्वीकृत/अनुबंधित है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) संदर्भित ग्रामवासियों द्वारा स्वीकृत खदान चरनोई तथा वन भूमि के निकट होने के कारण खदान भूमि के पट्टे को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) पट्टेदार की अनियमितता के लिये विभाग ने कब-कब कारण बताओ नोटिस जारी किये? उस प्रकार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही की प्रतियां देवें। (घ) उक्त नियम विरूद्ध चल रही खदान खनिज पट्टे को कब तक निरस्त कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें।
मुख्यमंत्री
( डॉ. मोहन यादव ) :
(क) जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। खनिज
शाखा, मंदसौर
द्वारा
संबंधित
पट्टाधारी को
दिनांक 16/01/2023 को
कारण बताओ
सूचना जारी
किया गया। तत्पश्चात्
कलेक्टर
कार्यालय
मंदसौर
द्वारा
प्रकरण से
संबंधित
अभिलेख
दिनांक 03/02/2024 को
पट्टा निरस्त
करने की
अनुशंसा के
साथ
संचालनालय
प्रेषित किया
गया है, आगामी
निर्णय हेतु
प्रकरण
परीक्षणाधीन
है। (ग) खनिज
शाखा मंदसौर
द्वारा
संबंधित
पट्टाधारी को
दिनांक 16/01/2023 को
कारण बताओ
सूचना जारी
किया गया, जो कि संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (घ) कलेक्टर
कार्यालय
मंदसौर के
प्रस्ताव
अनुसार प्रस्ताव
विचाराधीन है।
अत: समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
परिशिष्ट
- "उन्नीस"
टीकमगढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री
[वाणिज्यिक कर]
105. ( क्र. 2223 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में किस ठेकेदार को कहां-कहां की अंग्रेजी एवं देशी शराब दुकान मार्च 2024 तक विक्रय हेतु स्वीकृत हैं। ऐसे ठेकेदार का नाम, पता सहित कितनी-कितनी लागत का कितनी राशि जमा करवाकर, किसके मकान दुकान में विक्रय हेतु शासन ने कार्य दिया है? कृपया सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया एवं शासन के वर्तमान के नियमों के आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताए कि इन ठेकेदारों को निर्धारित दुकान से अन्य गांव-गांवों में अवैध दुकानें खुलवाकर संचालित करवाने की स्वीकृति क्या शासन ने दी है? अगर दी है तो ऐसे आदेशों की भी छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक आबकारी विभाग के द्वारा कहां-कहां, किस पर अवैध शराब बेचने पर कार्यवाही हुई है? आबकारी विभाग प्रश्न दिनांक तक किसी ठेकेदार का पता लगा पाई है कि जिले में निर्धारित दुकान के स्थान से अन्य अवैध यह कौन-कौन से ग्राम एवं नगरों के वार्ड है, जहां अवैध शराब बिकती है और वह किस-किस के घर हैं, जहां यह ठेकेदार अपने आदमियों से अवैध शराब विक्रय करवाते हैं और पुलिस प्रशासन परेशान रहता है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक दोनों विभाग संयुक्त कार्यवाही करके अवैध शराब की संचालित दुकानों के ऊपर कार्यवाही करेगा तो कब तक और नहीं तो क्यों? जिले में ऐसी कहां-कहां अवैध शराब की दुकानें खोले जाने की शिकायतें विभाग को अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई है? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय कर यह भी बताएं कि जब ठेकेदार को नीलामी कर दुकान प्रदाय की जाती है तो क्या उसमें अनुबंध नहीं होता है कि अवैध दुकानें खोले जाने पर ठेकेदार की दुकानें निरस्त कर दी जायेंगी? अगर हाँ तो टीकमगढ़ जिले में कहां-कहां, किस-किस ठेकेदार का अनुबंधन निरस्त कर शराब ठेका की दुकान निरस्त प्रश्न दिनांक तक कर दी गई है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) टीकमगढ़ जिले की वर्ष 2023-24 में 15 समूह 54 कंपोजिट मदिरा दुकानों का रूपये 1301538492/- में निष्पादन किया गया है। निष्पादन प्रावधान अनुसार लायसेंसियों को आपत्तिरहित स्थल पर मदिरा दुकान मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 दिनांक 22 फरवरी 2023 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अनुरूप संचालित करने के प्रावधान है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। ठेकेदारों को आवंटित मदिरा दुकान के संचांलित स्थल के अलावा अन्य किसी भी स्थान से मदिरा विक्रय की स्वीकृति नहीं दी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला टीकमगढ़ में अवैध देशी/विदेशी शराब (नॉन ड्यूटी पेड) से संबंधित कोई प्रकरण कायम नहीं किया गया है, किन्तु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन, धारण चौर्यनयन के संबंध में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। जिला टीकमगढ़ में अवैध शराब के धारण परिवहन विनिर्माण एवं विक्रय संबंधी प्रकरण कायम किये गये हैं। जिसमें ठेकेदारों की संलिप्तता संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (घ) आबकारी विभाग टीकमगढ़ में अवैध शराब की दुकानें खोले जाने का अप्रैल 2023 से प्रश्न दिनांक तक कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अवैध शराब का विक्रय करते पाये जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिला टीकमगढ़ में जनवरी 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक किसी भी लायसेंसी के विरूद्ध अवैध मदिरा विक्रय संबंधी प्रकरण कायम नहीं किया गया है।
गौण खनिज ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही
[खनिज साधन]
106. ( क्र. 2224 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार खनिज साधन विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को कितनी-कितनी आय हो रही है? वर्तमान में विभाग में जिले में कितने-कितने पद सृजित हैं और किस-किस से, कब से, कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में पदस्थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि जब उत्तर प्रदेश की रेत की खदान चालू होती हैं तो मध्यप्रदेश की क्यों बंद हो जाती हैं? कृपया इसी समयावधि की सम्पूर्ण जानकारी कारण सहित बताएं। कृपया गौण खनिज की वर्तमान नीति क्या-क्या हैं, ऐसे सम्पूर्ण नियमों के आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जिले में किस-किस के क्रेशर लगाने हेतु लीज कितनी भूमि आवंटित करके कब से कब तक किस दर पर किस-किस को दी गई है? रेत, क्रेशर, मुर्रम, सफेद पत्थर (क्वार्ट्ज), डायस्पोर, ग्रेनाईट हेतु वर्तमान में प्रश्न दिनांक तक कब से कब तक कितनी-कितनी लीज़ राशि जमा करवाकर ठेकेदार/फर्म का नाम बताएं कि किस-किस को दी गई है? उनका पता सहित एवं किस खसरा नं. में कितना रकबा में दी गई है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा एवं जो क्रेशर एवं अन्य गौण खनिज का ठेका दिया गया है, तो वह प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी ठेके के अलावा अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर ठेका संचालित किए हैं? कृपया ऐसे ठेकेदार फर्म के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही हुई तो क्या-क्या? सम्पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी प्रदाय करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) खनिज साधन विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन को आय प्राप्त नहीं होती है। अपितु जिले में स्वीकृत खनिज रियायतों से प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। जिले में सृजित पद एवं वर्तमान में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर है। (ख) उत्तर प्रदेश की रेत की खदान चालू होना या मध्यप्रदेश की रेत की खदान बंद होने संबंधी जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। गौण खनिज हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 अधिसूचित है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्रेशर लगाने हेतु लीज की भूमि को आवंटित करने एवं दर पर दिये जाने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अपितु जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक पत्थर क्रेशर हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर है। रेत, क्रेशर, मुरम, सफेद पत्थर (क्वार्ट्ज), डायस्पोर, ग्रेनाईट हेतु लीज राशि ठेकेदार/फर्म के नाम से जमा कराये जाकर लीज दिये जाने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अपितु उपरोक्त गौण खनिजों के स्वीकृत उत्खनिपट्टों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" पर है। (घ) रिक्त पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मण्डल के द्वारा की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिला टीकमगढ़ में क्रेशर एवं अन्य खनिज का ठेका के संबंध में लीजधारी या ठेकाधारी के द्वारा अवैध कब्जा कर ठेका संचालन का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
राज्य की
वित्तीय
स्थिति
[वित्त]
1. ( क्र. 105 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन की कुल कितनी-कितनी राशि की लेनदारियां व देनदारियां है। कुल कर्ज कितना है? कर्ज एवं ब्याज की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है? वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार शासन की कुल आय व व्यय की राशि कितनी-कितनी है? इसमें प्रतिवर्ष कितना-कितना कर्ज बढ़ा है? प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर औसतन कितना कर्ज है? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश शासन ने कब-कब कहां-कहां से कितना-कितना कर्ज लिया है? नावार्ड, एल.आई.सी. एन.सी.डी.सी. वित्तीय संस्थाओं केन्द्रीय शासन खुले बाजार, रिजर्व बैंक से अग्रिम, अल्प बचत निधि से कितना-कितना कर्ज लिया है? कर्ज का मूल धन ब्याज की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है? जी.एस.डी.पी. का कितने प्रतिशत कर्ज है? (ग) प्रदेश शासन ने कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन+भत्ते पेंशन अधिकारियों की सुख सुविधाओं, वाहनों का क्रय व किराया शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार विज्ञापन, कार्यक्रमों का आयोजन प्रदेश के आधारभूत ढांचे सड़के बांध और सिंचाई क्षमता विकसित करने पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? यह बजट का कितने-कितने प्रतिशत व्यय हुआ है? (घ) टेक्स की कितने प्रतिशत राशि मुफ्त की योजनाओं, बिजली बिल माफ करने पर व्यय हुई? शासन ने कर्ज की राशि का भुगतान करने हेतु क्या रोड मेप तैयार किया है? वर्ष 2023-24 की जानकारी दें।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश शासन की वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक की लेनदारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक कुल देनदारियों, कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किए जाने के कारण अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार पर कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार है। ऋण की राशियों पर ब्याज भुगतान की जानकारी, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22 तक (अंकेक्षित) तथा वर्ष 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान), की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार शासन की कुल आय की राशि रूपये 2,81,660.33 करोड़ व कुल व्यय की राशि रूपये 2,81,553.62 करोड़ रहने का अनुमान है। प्रतिवर्ष कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है। राज्य शासन द्वारा अपने निर्धारित राजकोषीय मापदण्डों एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत ही अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु कर्ज लिया जाता है। इसका प्रति व्यक्ति पर कर्ज से कोई संबंध नहीं है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है। कर्ज का मूलधन भुगतान की जानकारी भी उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है। कर्ज पर ब्याज भुगतान की जानकारी उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट-4 पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के साथ प्रकाशित मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य शासन पर कर्ज राज्य की कुल जी.डी.पी. का 26.3 प्रतिशत रहने का पुनरीक्षित अनुमान है। (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र के परिशिष्ट-6 अनुसार वर्ष 2021-22 (अंकेक्षित), वर्ष 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2023-24 बजट अनुमान में प्रदेश शासन द्वारा कार्मिक सेवाएं एवं हितलाभ, प्रशासकीय व्यय, संविदा सेवा एवं आपूर्तियॉं तथा आधारभूत ढांचे (पूंजीगत) पर व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। (घ) राज्य शासन द्वारा अपने स्वयं के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत ही राज्य की हितग्राहीमूलक एवं सब्सिडी से संबंधित योजनाओं में आवश्यक व्यय किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा अपने ऋणों की परिपक्वता तिथि पर नियमानुसार पुनर्भुगतान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में परिपक्व होने वाले कर्ज के मूलधन पुनर्भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 6 पर है।
खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत निर्माण कार्य
[खनिज साधन]
2. ( क्र. 574 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खनिज प्रतिष्ठान निधि से निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए नियमावली क्या है? उपलब्ध कराये। जिला अनूपपुर में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? (ख) क्या जिला अनूपपुर में जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत कार्यों के निर्माण एजेन्सी शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं की गयी है तथा प्रत्येक विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति को निर्माण एजेंसी बनाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यदि हाँ, तो क्या नियमावली का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या यह सही है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत होने वाले कार्यों की सूची में स्थानीय विधायकों एवं सांसद द्वारा प्रेषित प्रस्तावों को सम्मिलित नहीं की गयी है, प्रशासनिक सुविधा अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये है यदि हाँ, तो स्थानीय सांसद, विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों के आधार पर कार्य स्वीकृत क्यों नहीं किये गये? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार निर्माण एजेन्सी की नियमावली, जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को न जोड़ने की जानकारी उपलब्ध करावे तथा नियमों का पालन न किये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) खनिज प्रतिष्ठान निधि से निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए नियमावली, म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 पूर्व से अधिसूचित नियम है। अनूपपुर में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृत कार्यों के निर्माण एजेन्सी का निर्धारण म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के तहत ही किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में स्थानीय विधायक एवं सांसद द्वारा दिए गए प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। प्रस्ताव की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
पुलिस चौकी की स्थापना
[गृह]
3. ( क्र. 592 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम तेलीगांव, खटकिया, पैंची, उमरथाना में जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल एवं संबद्ध पुलिस थानों से दूरी को देखते हुये ग्राम तेलीगांव, खटकिया, पैंची, उमरथाना में पुलिस चौकी प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, यदि नहीं, तो क्यों? (ख) विधानसभा क्षेत्र के सम्मिलित कौन-कौन से ग्राम कितनी-कितनी दूरी के किस-किस थाने एवं चौकी से संबद्ध हैं थानावार, चौकीवार पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने एवं सुगम पुलिस-सुविधा प्रदान करने हेतु कब तक नई पुलिस चौकियाँ प्रारंभ कर दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में स्वीकृत थाने/चौकियों द्वारा क्षेत्र के लोगों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
पेयजल हेतु टैंकरों की व्यवस्था
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
4. ( क्र. 594 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेयजल की सुविधा हेतु विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक विधायक निधि एवं अन्य निधियों से स्थानीय संस्थाओं को कितने-कितने पेयजल टेंकर उपलब्ध कराये गये? वर्षवार जानकारी बताई जावे? (ख) उपलब्ध कराये गये पेयजल टैंकर की वर्तमान में क्या स्थिति है? कितने टैंकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्ण रूप से ठीक हैं एवं कितने टैंकर पेयजल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं अथवा पूर्ण रूप से खराब हो चुके? (ग) क्या पेयजल टैंकरों के रखरखाव/मरम्मत हेतु बजट प्रावधान किया जाता है यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितना? पेयजल टैंकरों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षवार कितना व्यय किया गया?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
परियोजनाओं की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
5. ( क्र. 623 ) श्री सुरेश राजे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा में परियोजना क्रमांक 1 एवं 2 में कार्यरत परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका की स्टॉफ पोजीशन (नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद, नियुक्ति दिनांक, स्थायी पता, संपर्क) तथा 1 जनवरी, 2024 की स्थिति में केन्द्रवार बच्चों की संख्या की जानकारी देवें l (ख) उक्त परियोजनाओं अंतर्गत "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" में वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक किस आंगनवाड़ी केंद्र की महिला को (महिला का नाम, स्थायी पता, पति का नाम, जन्मतिथि) सहित किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें l (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार परियोजना क्रमांक 1 एवं 2 के किस-किस आंगनवाड़ी केंद्र पर कब से किस स्व-सहायता समूह फर्म द्वारा पोषण आहार वितरण किया जा रहा है? प्रतिदिन वितरण हेतु पूरक पोषण आहार तथा पोषण आहार का मीनू बतावेंl
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा में परियोजना क्रमांक 1 एवं 2 में कार्यरत परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है। दिनांक 01 जनवरी 2024 की स्थिति में दर्ज केन्द्रवार दर्ज बच्चों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ख) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा में परियोजना क्रमांक 1 एवं 2 अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक लाभान्वित महिलाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार (महिला का नाम, स्थाई पता, पति का नाम, जन्मतिथि) सहित किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया, कि जानकारी योजना के पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने के कारण जानकारी देना संभव नहीं हो पा रहा हैं। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 3 वर्ष तक बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन का प्रदाय म.प्र. राज्य आजीविका फोरम के अधीन महिला आजीविका औद्योगिक सह.संस्था मर्यादित शिवपुरी के माध्यम से तथा 03-06 वर्ष के बच्चों को सांझा चूल्हा अन्तर्गत नाश्ता एवं भोजन का प्रदाय ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित रेसीपी एवं मीनू अनुसार पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' पर है।
सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग की स्थापना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
6. ( क्र. 624 ) श्री सुरेश राजे : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उद्योग केंद्र एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी शासन आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें l (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिला ग्वालियर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किस व्यक्ति/फर्म को किस प्रयोजन हेतु कितनी राशि के प्रकरण स्वीकृत हेतु किस दिनांक को किस-किस बैंक में भेजे गए? इनमें से किस व्यक्ति/फर्म का ऋण स्वीकृत हुआ जिसे कितनी अनुदान राशि का भुगतान किस दिनांक को किया गया? वर्षवार बतावें l (ग) जिला ग्वालियर अंतर्गत डबरा शहर में संचालित उद्योग विभाग का कार्यालय किस कारण और कब से बंद किया गया? तहसील डबरा एवं भितरवार क्षेत्र में उद्योग विभाग का कार्य हेतु उद्योग निरीक्षक का नाम, संपर्क उपलब्ध करावें एवं गत 2 वर्षों में इनके द्वारा कितने ऋण प्रकरण किस-किस बैंक को भेजे गए?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये राज्य शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना संचालित की जाती है। योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित समस्त स्वरोजगार योजनाएं, औद्योगिक भूमि आवंटन तथा एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 अंतर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया ऑनलाईन होने के फलस्वरूप किसी भी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का उप कार्यालय संचालित नहीं हैं। तहसील डबरा एवं भितरवार का विस्तार कार्य सहायक प्रबंधक श्री आनंद शर्मा को आवंटित हैं एवं वह जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ग्वालियर में सम्पर्क हेतु उपस्थित रहते हैं। स्वरोजगार योजनाओं के समस्त प्रकरण ऑनलाईन प्राप्त किये जाकर ऑनलाईन प्रेषित किये जाते हैं अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी विशेष के द्वारा भेजे जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संकल्प पत्र में प्रावधानित योजनाओं हेतु बजट में प्रावधान
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]
7. ( क्र. 642 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संकल्प पत्र में प्रत्येक विकासखण्ड में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिये क्या बजट में क्या प्रावधान करने का प्रस्ताव है? (ख) क्या प्रदेश के 97135 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल शिक्षा केन्द्र में परिवर्तित करने एवं उनका आधुनिकीकरण करने पर विचार करेंगे जो संकल्प पत्र में प्रावधानित है? (ग) क्या पी.एम. पोषण योजना का विस्तार करके कक्षा 8 तक के प्रत्येक छात्र को मिड डे मिल के साथ पौष्टिक नास्ता प्रदान करेंगे जो संकल्प पत्र में प्रावधानित है? (घ) क्या शिक्षा संबल योजना शुरू करने पर विचार करेंगे जिसमें रूपये 1200 की वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान संकल्प पत्र में है? क्या बजट में इस योजना को शामिल किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) संकल्प पत्र में प्रावधानित है। (घ) संकल्प पत्र अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान
[सामान्य प्रशासन]
8. ( क्र. 713 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा में रहते हुये शासकीय सेवक की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को परिवार के पालन हेतु अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है, हाँ तो? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र. को प्रश्नांश (क) में वर्णित नियमों के पालन करने में शासन से छूट दे दी गई है यदि नहीं, तो? (ग) टीकमगढ़ जिला शिक्षा अधिकरी कार्यालय में वर्तमान में कितने आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित है और विगत 5 वर्ष में कितने आवेदन निरस्त किये गये हैं? (घ) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पत्र क/स्था./04/अनु.नियु./2023 आवेदक को दिया गया जो प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुकम्पा नियुक्ति नियम का उल्लंघन नहीं है। यदि नहीं, तो क्या? कब तक आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
2008 से स्वीकृत संविदा पद
[वित्त]
9. ( क्र. 723 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्न विभागों में वर्ष 2006 से वर्ष 2016 तक संविदा के कितने पद स्वीकृत हैं? कृपया विभागवार संवर्गवार जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) उपरोक्त संविदा पद मंत्रिपरिषद द्वारा कब-कब स्वीकृत किए गए एवं शासन द्वारा इसके स्वीकृति आदेश किस दिनांक को जारी किए गए? (ग) उपरोक्त स्वीकृतियों से संबंधित शासन के आदेशों की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
10. ( क्र. 772 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले सहित एवं खरगापुर विधान सभा-47 में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने अतिकुपोषित और कितने साधारण कुपोषित बच्चे है? सम्पूर्ण जानकारी नामवार एवं ग्रामवार उपलब्ध करायें? (ख) वर्ष 2022 में खरगापुर विधान सभा में अतिकुपोषित और साधारण कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी थी? जिसमें विगत एक वर्ष में अतिकुपोषित एवं साधारण कुपोषित बच्चो की संख्या में कितनी कमी या बढ़ोत्तरी हुई? (ग) अति कुपोषित एवं साधारण कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिये शासन द्वारा कौन-कौन से विशेष उपाय किये गये हैं? (घ) कुपोषण से ग्रसित बच्चों को खाने-पीने हेतु कौन से पोषण-आहार, आंगनवाड़ियों पर दिये जाते हैं? क्या उस आहार के खान-पान में कुपोषण में सुधार आता है? उन स्वस्थ बच्चों की सूची खरगापुर विधान सभा की 2023 की उपलब्ध करायें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा-47 में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक अतिकुपोषित और साधारण कुपोषित बच्चों नामवार एवं ग्रामवार चाही गई जानकारी अति विस्तृत स्वरूप की है, जो आंगनवाड़ी केन्द्रों से एकत्रित की जा रही है। जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। (ख) विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में, वर्ष 2022-23 में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी के 613 बच्चे एवं मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी के 1704 बच्चे दर्ज थे। वर्ष 2023-24 में कुपोषण में कमी उपरान्त वर्तमान में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी में 262 बच्चे एवं मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी में 652 बच्चे दर्ज पाए गए हैं। इस प्रकार विगत एक वर्ष में अति गंभीर कुपोषित श्रेणी के बच्चों की संख्या में 351 तथा मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी के बच्चों की संख्या में 1052 की कमी आई है। (ग) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से चिन्हित चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाकर पोषण प्रबंधन किया जाता है तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर आवश्यक दवायें एवं पोषण के माध्यम से कुपोषण निवारण हेतु प्रबंधन किया जाता है। कुपोषण की रोकथाम एवं निवारण हेतु नियमित मासिक वृद्धि निगरानी एवं गृह भेंट के माध्यम पोषण शिक्षा दी जा रही है। (घ) कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को खाने-पीने हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार पोषण आहार (थर्ड मील, ताजा पका हुआ नाश्ता एवं भोजन) तथा टेक होम राशन आंगनवाड़ी केन्द्र पर दिया जाता है। कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट के दौरान कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल एवं समझाईश दी जाती है। जी हाँ। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023 में 685 बच्चे कुपोषण से स्वथ्य हुए हैं। स्वस्थ्य हुये बच्चों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
स्वेछानुदान निधि से निर्माण कार्य व आर्थिक सहायता
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
11. ( क्र. 821 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2019 से 30 सितम्बर 2023 तक विधायक निधि, विधायक स्वेछानुदान निधि से निर्माण कार्य और गरीब हितग्राहियों को आर्थिक सहायता हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से निर्माण कार्य और किन-किन हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी? पंचायतवार, कार्यवार, वित्तीय वर्षवार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करावे?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ एवं 'ब' अनुसार है।
प्रोटोकॉल में भारी चूक एवं खर्च के नाम पर राशि का दुरूपयोग
[सामान्य प्रशासन]
12. ( क्र. 831 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जुलाई 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्रोटोकॉल के लिये भोपाल के मंत्रालय प्रोटोकॉल कार्यालय में कितनी सूचनायें प्राप्त हुई है? माहवार, दिनांकवार, अतिथि का नाम, पदनाम, सहित जानकारी का गौशवारा बनाकर जानकारी दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में शासन में प्राप्त सूचना के बावजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर कब-कब कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतों की प्रति, कृत कार्यवाही की प्रति सहित बतायें। (ग) दिनांक 15 जनवरी 2024 को केन्द्रीय मंत्री श्री वीरेन्द्र खटीक के विदिशा दौरे की जानकारी विभाग को कब प्राप्त हुई? उस जानकारी पर विभाग ने क्या निर्देश/आदेश जारी किये तथा क्या प्रोटोकॉल दिया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रोटोकॉल नहीं मिलने पर केन्द्रीय मंत्री श्री वीरेन्द्र खटीक कार्यक्रम स्थल से गंतव्य स्थल तक पैदल जाने के लिये क्यों मजबूर हुये इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। (ग) 1-माननीय मंत्री जी के विदिशा भ्रमण पर रहने की सूचना दिनांक 15 जनवरी 2024 को राज्य सत्कार कार्यालय को प्राप्त हुई, जिसके क्रम में राज्य अतिथि मान्य किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था। 2- जिला कलेक्टर विदिशा को माननीय मंत्री जी के भ्रमण की जानकारी दिनांक 14 जनवरी, 2024 को ही प्राप्त होने से सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी, विदिशा द्वारा उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग विदिशा को प्रोटोकॉल अनुसार लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया तथा माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम को समस्त माननीय सांसद व माननीय विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भ्रमण कार्यक्रम सूचनार्थ प्रेषित किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डी.एम.एफ. मद की राशि में अनियमिततता
[खनिज साधन]
13. ( क्र. 853 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डी.एम.एफ. से संबंधित परिशिष्ट मध्यप्रदेश राज्य प्रपत्र दिनांक 28.07.2016 खनिज साधन विभाग वल्लभ भवन द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु क्रमांक-12 में स्पष्ट लेख है कि प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों की पहचान हेतु सर्वप्रथम उन ग्राम/ग्राम पंचायतों को लिया जाना है जिनके अन्तर्गत खादानें स्थित हैं अर्थात जिला खनिज कार्यालय में वर्णित ऐसी ग्राम पंचायतें जहां खनिज रियायतें स्थापित हैं उन्हें उच्च प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जाना है रीवा जिले में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक वर्षवार स्वीकृत कार्य/आवंटित निर्माण एजेन्सी की जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के आदेश के बिन्दु क्रमांक 13 (अ) निधियों के उपयोग किये जाने हेतु स्पष्ट उल्लेख है कि (1) पेयजल (2) पर्यावरण प्रदूषण (3) स्वास्थ्य (4) शिक्षा (5) महिला एवं बाल कल्याण (6) बृद्ध एवं नि:शक्तजन (7) कौशल विकास (8) स्वच्छता में साठ प्रतिशत राशि का उपयोग किया जाना है? (ग) तद्नुसार क्या रीवा जिले में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान डी.एम.एफ. मद से कार्य स्वीकृत किये गये हैं कौन-कौन से किन-किन प्रक्रियाओं के पालन अन्तर्गत राजपत्र की अपेक्षानुसार है यदि ऐसा न कर मनमानी नियम निर्देशों से हटकर राशि बिक्रित एवं नियम विरूद्ध आवंटन कर मनमानी एजेन्सियों को नियुक्त कर कार्य कराया गया है तो उन्हें निरस्त कर डी.एम.एफ. मद की हकदार ग्राम पंचायत के मध्य कार्यों का नियमानुसार चयन करने की पुन: प्रक्रिया के साथ-साथ दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में वर्षवार स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। डी.एम.एफ. मद से निर्माण कार्य नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर स्वीकृत किये गये है।
रायल्टी की चोरी पर कार्यवाही
[खनिज साधन]
14. ( क्र. 854 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के अंदर स्थापित सीमेन्ट प्लांट-जेपी सीमेन्ट, अल्ट्राटेक सीमेन्ट एवं डालमिया सीमेन्ट द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्नांश दिनांक तक विक्रिट सीमेन्ट की मात्रा क्या है इनके द्वारा कुल विक्रय पर दी गई जी.एस.टी कितनी दी गई की जानकारी वर्षवार कंपनीवार देवें? (ख) सीमेन्ट कंपनियों द्वारा प्रश्नांश (क) के अनुरूप उत्पादित सीमेन्ट के निर्माण हेतु उपयोगिता विभिन्न खनिज सम्पदाओं की मात्रा क्या थी उनका अलग-अलग अनुपात क्या है अनुपात के अनुरूप उपयोग किये जाने वाले खनिज मटेरियल की अलग-अलग रायल्टी राशि क्या थी। प्रश्नांश दिनांक तक रायल्टी के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार खनिज विभाग को रायल्टी के रूप में कितना राजस्व प्राप्त हुआ एवं कितना राजस्व प्राप्त होना चाहिये की जानकारी प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार देवें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उपयोग किये गये विभिन्न खनिज संपदाओं के मान से समानुपातिक रायल्टी राशि कम्पनियों द्वारा अदा नहीं की गई, राजस्व कितना प्राप्त होना चाहिये? जो नहीं हुआ इसके लिये दोषी सीमेन्ट कंपनियों के साथ-साथ संबधित जिले के खनिज अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे एवं कब तक, अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा खनिज रायल्टी की राशि जमा की जा रही है एवं मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट को बकाया खनिज राजस्व जमा कराये जाने हेतु मांग पत्र जारी किये गये है। वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में सुविधाएं
[महिला एवं बाल विकास]
15. ( क्र. 905 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में आंगनवाड़ी के कितने केन्द्र संचालित हैं? नाम सहित सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कितने आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं है या फिर किन्हीं कारणों से विद्युत सप्लाई बंद है? नाम सहित बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है? नाम सहित बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) और (ग) में वर्णित सुविधायें सभी केन्द्रों में कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) टीकमगढ़ जिले में कुल 1293 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित 1293 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 258 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है। 201 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत सप्लाई बंद है। जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समस्त 1293 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने का पानी उपलब्ध है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) वर्णित आंगनवाड़ी केन्द्र में से विदयुत विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में विदयुत कनेक्शन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश (ग) में वर्णित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में पीने का पानी उपलब्ध है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
16. ( क्र. 926 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओसारा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी को प्लांट स्थापित करने हेतु शासकीय जमीन प्रदाय की गई थी? यदि हाँ, तो किन शर्तों के तहत प्रदाय की गई थी? क्या वर्तमान में वहां कंपनी के द्वारा प्लांट स्थापित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्या प्लांट स्थापित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? अंबुजा सीमेंट के साथ किए गए अनुबंध एवं शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) गरोठ विधानसभा अंतर्गत बेरोजगार युवकों हेतु विभाग द्वारा कोई वृहत उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो कोई उद्योग स्थापित किया जाएगा यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओसारा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी को प्लांट स्थापित करने हेतु 24.554 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। लीजडीड का निष्पादन दिनांक 25/02/2012 को किया गया जिसमें उल्लेखित शर्तों के तहत भूमि प्रदाय की गई थी एवं इकाई द्वारा 74.90 हेक्टेयर निजी भूमि क्रय की गई है। वर्तमान में कंपनी के द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा आवश्यक अनुमतियां एवं अधोसंरचना उपरांत उद्योग स्थापना की जाएगी जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंध (लीजडीड) की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) गरोठ विधानसभा के ग्राम-कुरसाली, तहसील-गरोठ में 200.97 हेक्टेयर शासकीय भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य में है, जिसमें निवेशकों से उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा।
जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास जिला बड़वानी
[खनिज साधन]
17. ( क्र. 942 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का पंजीयन प्रमाण पत्र, बड़वानी जिले के खनन से प्रभावित ग्रामों की सूची एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें l (ख) सूची अनुसार किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें l (ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल की वर्ष 2022-23, में आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन एवं कार्यपालक समिति का वर्ष 2022- 23 का, बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदनl (घ) वर्ष 2022 एवं 23 में किन पट्टाधारियों को अभिवहन परिपत्र जारी किया गया है और अब तक कितने प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रतिष्ठान को अंशदान का भुगतान कर दिया गया है बकाया भुगतान की जानकारी देंl (ड.) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का क्रियान्वयन संबंधी अभिलेख, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के माध्यम से वर्ष 2022 एवं 2023 में प्रगतिरत कार्यों का विवरण उपलब्ध करावेl विभागों के द्वारा खर्च किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देवें l
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला खनिज प्रतिष्ठान का पंजीयन किये जाने का प्रावधान नहीं है। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 यथा संशोधन अनुसार यह प्रतिष्ठान एक अलाभकारी निकाय है इसका गठन अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 यथा संशोधन अनुसार राज्य का समस्त भू-भाग खनन प्रभावित क्षेत्र मान्य किया गया है। (ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान के भाग-क की राशि से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। अपितु भाग-ख की राशि से पाँच कार्य स्वीकृत किये गये है, जो कि प्रगतिरत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल एवं कार्यपालिक समिति की वर्ष 2022-23 में बैठकें नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खनिज परिवहन हेतु सभी पट्टेदारों को ई-अभिवहन पास जारी किये जाने के प्रावधान हैं। प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रतिष्ठान को अंशदान दिये जाने के प्रावधान नहीं होने से शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नांश (ख) में दिये गये उत्तर के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त प्रगतिरत 05 कार्यों में से 01 कार्य में राशि रूपये 30 लाख जारी किया गया है। शेष 04 कार्यों में कोई भी राशि जारी नहीं की गई है।
जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास की जानकारी
[खनिज साधन]
18. ( क्र. 943 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में जिला खनिज शाखा बड़वानी में कार्यरत समस्त अमला उनके नाम पदनाम एवं मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण जानकारी देवें l (ख) उक्त में से कितने अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है और कितने निलंबित होकर पुनः बहाल हुए हैं उनका संपूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के उपलब्ध करावेl (ग) वर्तमान में जिले में संचालित समस्त खदान मालिकों के नाम उनको दी गई अनुज्ञा, किस खदान मालिक को कितना क्षेत्र आवंटित किया गया है संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावे l (घ) खदान आवंटन के समय कौन-कौन सी शर्तें अधिरोपित की गई है? अधिरोपित शर्तों के अनुसार कौन-कौन खदान संचालक शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उस पर क्या दंड अधिरोपित किया गया है उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे? (ड.) 01 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में बड़वानी जिले के खनिज निरीक्षकों के द्वारा कुल कितने निरीक्षण किए गए समस्त निरीक्षण के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध करावे।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) बड़वानी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर है। (ख) वर्तमान में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच नहीं चल रही है। अपितु पूर्व में पदस्थ एक अधिकारी को निलंबित कर उनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, ग्वालियर पदस्थ किया गया था, जिनका वेतन वर्तमान में जिला कार्यालय, बड़वानी से आहरित हो रहा है। निलंबित आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ-1'' पर है। (ग) बड़वानी जिले की रेत खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर है एवं खनिज गिट्टी की खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर है। (घ) जिले में उत्खनिपट्टाधारियों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियमों एवं अनुबंध की शर्तें अधिरोपित की गई है जिसमें उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने तथा दंड अधिरोपित की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" पर है। (ड.) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में बड़वानी जिले के खनिज निरीक्षकों के द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ई" पर है।
तामिया कोषालय के कार्य वित्त विभाग जुन्नारदेव कोषालय से कराए जाना
[वित्त]
19. ( क्र. 1006 ) श्री सुनील उईके : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नारदेव एवं तामिया अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड का क्षेत्र आता है। वर्तमान में तामिया विकासखण्ड के धनराशि का आहरण कोषालय का कार्य संचालन परासिया एवं छिन्दवाड़ा विधानसभा कोषालय से संचालन हो रहा है। जुन्नारदेव विधानसभा के मुख्यालय पर कोषालय की व्यवस्था है, क्या शासन तामिया क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा प्रश्नकर्ता प्रवास के दौरान की गई मांग एवं सुविधा को देखते हुये कोषालय के कार्य का संचालन जुन्नारदेव विकासखण्ड मुख्यालय पर कोषालय से संचालन करवाने पर विचार करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जुन्नारदेव मुख्यालय पर नागरिकों की सुविधा के लिये पूर्व से जुन्नारदेव मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय, उपजिलाधीश न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सिविल न्यायालय में तामिया क्षेत्र के नागरिकों को इन विभागों के शासकीय कार्यों के लिए जुन्नारदेव आना पड़ता है? क्या नागरिकों की सुविधा की दुष्टि से जुन्नारदेव मुख्यालय से ही कोषालयीन के कार्य का संचालन कराया जाएगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग के अंतर्गत राज्य के कोष से धन राशि का आहरण किये जाने हेतु जिला कोषालय स्थापित है। वर्तमान में जिला कोषालय स्तर से ही राशि के आहरण आदि का कार्य संचालित किया जाता है। किसी भी जिले में उप कोषालय स्थापित नहीं है। (IFMIS) के अंतर्गत समस्त कोषालय संव्यवहार स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाईन होने से कोषालयीन कार्य जिला स्तर से ही संचालित होता है, तहसील/विकासखण्ड स्तर पर उप कोषालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश "क'' के प्रकाश में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
अपराध क्र. 21/20 की जांच
[गृह]
20. ( क्र. 1099 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अनूपपुर अंतर्गत थाना जैतहरी में दर्ज अपराध क्रमांक 21/20 में शिकायतकर्ता कौन है तथा शिकायत का विषय क्या है? शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुये अपराधियों के नाम, पिता का नाम पता सहित अपराध की धाराओं से अवगत करावें? (ख) क्या शिकायतकर्ता शासकीय सेवक है तथा उक्त अपराध कलेक्टर के अनुशंसा के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है यदि हाँ, तो शिकायत दिनांक व अपराध पंजीबद्ध होने का दिनांक की जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अपराधियों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है? यदि हाँ, तो 30 नवम्बर 2022 तक गंभीर अपराध का चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें, यदि नहीं, तो क्यों? चालान प्रस्तुत न करने वाले नगर निरीक्षकों के नाम तथा दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या प्रकरण में किसी एक आरोपी पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई? क्या शेष आरोपियों पर चालान प्रस्तुत न करने का वैधानिक कारण सहित विधि सचिव/महाधिवक्ता के अभिमत से अवगत कराते हुये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें, यदि नहीं, हो तो संरक्षण देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) प्रश्न दिनांक तक उक्त गंभीर अपराध का समय अवधि के अनुसार चालान प्रस्तुत किया जायेगा, जानकारी उपलब्ध करावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) थाना जैतहरी का अपराध क्र. 21/20 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. में शिकायतकर्ता राममिलन तिवारी पिता एम.पी. तिवारी उम्र 55 वर्ष निवासी सी.एम.ओ. नगर परिषद् जैतहरी है। शिकायत का विषय अवैधानिक रुप से भूमि नामांतरण करने के संबंध में है। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेज पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अपराध क्र. 21/20 धारा 420, 467, 468, 471, 120 भा.द.वि. के आरोपियों के नामः 1- संजीव चंदेल पिता श्री नरेनद्र सिंह चंदेल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 जैतहरी 2- दीनबंधू सोनी पिता स्व. गोपीलाल सोनी उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नं. 01 जैतहरी 3- नंदलाल सोनी पिता गोपीलाल सोनी उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 01 जैतहरी 4- उमाशंकर गौतम पिता रामगोपाल गौतम उम्र 62 वर्ष पूर्व सी.एम.ओ. नगर पालिका जैतहरी। (ख) जी हाँ। उक्त अपराध कलेक्टर के अनुशंसा के आधार पर शिकायत दिनांक 15.12.19 एवं अपराध पंजीबद्ध दिनांक 23.01.20 को पंजीबद्ध कराया गया है। (ग) जी हाँ। प्रकरण में 03 आरोपी 01. संजीव चंदेल 02. दीनबंधू सोनी 03. नंदलाल सोनी को उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से जमानत मुचलके पर अग्रिम जमानत दी गई है। उमाशंकर गौतम पिता रामगोपाल गौतम का प्रकरण अग्रिम जमानत हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है जिनकी गिरफ्तारी हेतु न्यायालय डब्लू.पी.नं. 5068/2020 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.03.2020 को नो कर्सिव एक्सन आर्डर लेख किया गया है जिसके कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। उक्त चारों आरोपियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत डब्लू.पी.नं. 28484/2019, 757/2020, 28998/2021 एवं 5068/2020 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 से सुनवायी के लिए लगातार विचाराधीन न्यायालय लंबित होने के कारण चालानी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उक्त संबंध में किसी भी पुलिस अधिकारी की त्रुटि नहीं पाई गई है। (घ) जी हाँ। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन होने से प्रकरण में चालानी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचना में कोई त्रुटि नहीं होने से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से चालान प्रस्तुत करने का दिनांक, समय की जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
बिना स्टॉफ के रायल्टी काटना
[खनिज साधन]
21. ( क्र. 1214 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रामका माइनिंग प्रा.लि. को दी गई रेत भण्डारण की अनुमति के स्थल निरीक्षण में मात्र 60 क्यूबीक मीटर रेत स्थल पर मिलने एवं आनलाईन 34 हजार क्यूबीक मीटर रेत बताए जाने से संबंधित जिला खनिज कार्यालय भोपाल के अप्रैल 2023 में दिये गये सूचना पत्र के बाद भी प्रश्नांकित दिनांक तक राज्य खनिज विकास निगम भोपाल से कोई कार्यवाही नहीं की? (ख) यदि हाँ, तो कलेक्टर खनिज शाखा ने किस दिनांक को कारण बताओं सूचना पत्र किस-किस बिन्दु पर दिया उस सूचना पत्र के बाद किस-किस दिनांक को आनलाईन किस-किस स्थान के लिए किस वाहन क्रमांक में कितनी रेत की आनलाईन रायल्टी पिटपास काटी गई? (ग) भण्डारण स्थल पर रेत नहीं होने पर भी रेत की ऑनलाईन रायल्टी पिटपास जारी किए जाने पर रामका माइनिंग प्रा.लि. एवं राज्य खनिज विकास निगम के संबंधित किस कर्मचारी के विरूद्ध किस दिनांक को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई यदि नहीं, करवाई तो कारण बतावें? कब तक करवाई की जावेगी समय-सीमा बतावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रश्नाधीन अनुज्ञप्तिधारी को कलेक्टर भोपाल द्वारा दिनांक 12/04/2023 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा जिसका प्राप्त उत्तर समाधानकारक नहीं होने से भण्डारण अनुज्ञा आदेश दिनांक 07/07/2023 से निरस्त की गई है। (ख) कलेक्टर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। जारी आनलाईन ई-टीपी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ग) भण्डारण अनुज्ञप्ति निरस्त करने के उपरांत कोई ई-टीपी जारी नहीं की गई। भण्डारण स्थल पर भौतिक सत्यापन में कम मात्रा पाये जाने पर, अंतर की मात्रा हेतु अवैध परिवहन किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। न्यायालयीन प्रकरण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट
[गृह]
22. ( क्र. 1215 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल सी.सी.एफ. श्री मोहन मीना के विरूद्ध महिला कर्मियों की यौन शोषण से संबंधित शिकायत की जांच श्रीमती बिन्दु शर्मा एवं श्रीमती अर्चना शुक्ला के द्वारा की जाकर धारा 354ए का प्रकरण पंजीबद्ध करने की अनुशंसा के बाद भी बैतूल पुलिस ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। (ख) यदि हाँ, तो बैतूल पुलिस अधीक्षक एवं बैतूल महिला थाने को श्रीमती अर्चना शुक्ला एवं श्रीमती बिन्दु शर्मा की जांच रिपोर्ट किस दिनांक को प्राप्त हुई, उस रिपोर्ट में किस-किस महिलाकर्मी के बयान लिया जाना दर्ज कर क्या-क्या अनुशंसा की गई? (ग) श्रीमती अर्चना शुक्ला एवं श्रीमती बिन्दु शर्मा की जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के बाद भी प्रश्नांकित दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने पीड़ित महिलाओं के बयान नहीं लेने का क्या-क्या कारण हैं? (घ) कब तक जांच रिपोर्ट एवं उसकी अनुशंसा पर एफ.आई.आर. दर्ज की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) श्रीमती बिन्दु शर्मा एवं श्रीमती अर्चना शुक्ला वन विभाग मुख्यालय भोपाल द्वारा गठित जांच समिति की सदस्य थी। श्री मोहन मीना, सी.सी.एफ. बैतूल के विरूद्ध महिला ने की कर्मियों से यौन शोषण करने पर धारा 354-ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु वन विभाग के आंतरिक समिति की कोई रिपोर्ट आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। (ग) श्रीमती अर्चना शुक्ला एवं श्रीमती बिन्दु शर्मा की जांच रिपोर्ट अथवा अनुशंसा पत्र आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। (घ) सी.सी.एफ. श्री मोहन मीना के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु जांच रिपोर्ट अथवा अनुशंसा प्राप्त होने पर शीघ्र ही विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
स्वीकृत बजट, विज्ञापनों कार्यक्रमों पर व्यय राशि की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
23. ( क्र. 1226 ) श्री हेमंत कटारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 में 31 दिसम्बर तक विभाग ने लाड़ली बहना योजना में हितग्राहियों को भुगतान हेतु एवं प्रचार-प्रसार हेतू जनसम्पर्क विभाग को कितना बजट स्वीकृत प्रावधान किया एवं हितग्राहियों तथा प्रचार-प्रसार पर जनसंपर्क से कितनी राशि व्यय खर्च की गई। (ख) योजना में प्रतिमाह कितनी राशि माहवार भुगतान हेतु बजट प्रावधान में नियत हैं, क्या उक्त राशि के बजट में उपलब्ध हैं या अन्य योजनाओं के बजट को पुनर्नियोजित किया गया है यदि हाँ, तो कौन सी योजना की कितनी राशि पुनर्नियोजित की गई। (ग) अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर तक महिला बाल विकास की योजनाओं पर प्रचार-प्रसार एवं सम्मेलनों पर कितनी राशि व्यय की गई, क्या उक्त अवधि के प्रचार-प्रसार के भुगतान के देयक विभाग में लंबित हैं यदि हाँ, तो कितनी राशि के एवं कब तक लंबित हैं? (घ) विभागीय बजट के अतिरिक्त जनसंपर्क विभाग ने इस योजना पर कितनी राशि व्यय की गई।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में हितग्राहियों को भुगतान हेतु जनसम्पर्क विभाग को कोई भी बजट स्वीकृत प्रावधान नहीं किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग की योजना क्रमांक-4065 विशेष अवसरों पर प्रचार-प्रसार मद में राशि रूपये 50 करोड़ का बजट जनसंपर्क विभाग को प्रावधानित है। प्रचार-प्रसार पर जनसंपर्क विभाग द्वारा व्यय राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) योजना में प्रतिमाह भुगतान हेतु माहवार राशि बजट प्रावधान में नियत नहीं हैं। अन्य योजनाओं के बजट को पुनर्नियोजित किया गया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 परिशिष्ट- 02 तथा परिशिष्ट- 03 पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लिये गये ऋण एवं उसके व्यय की जानकारी
[वित्त]
24. ( क्र. 1229 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी उस समय प्रदेश पर कुल कितना ऋण (कर्ज) था तथा उसके बाद नई सरकार बनने से 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल कितना कर्ज (ऋण) प्रदेश में लिया गया। लिये गये कर्ज की अवधि एवं शर्तें क्या थीं? (ख) प्रदेश द्वारा अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक लिये गये कुल ऋण राशि का उपयोग किन-किन कार्यों पर किया गया क्या उक्त ऋण राशि से प्रचार-प्रसार विज्ञापन में व्यय किया यदि हाँ, तो कितनी राशि बताई जावें? (ग) प्रदेश की ऋण लेने की सीमा क्या निर्धारित है यदि हाँ, तो कितनी, लिये गये ऋण को वापस करने की कोई योजना है तथा प्रतिमाह लिये गये ऋण पर कितना ब्याज राज्य सरकार भुगतान कर रही है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 31 मार्च 2018 की स्थिति में तथा 31 मार्च 2019 की स्थिति में शासन पर कर्ज का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। 31 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 की स्थिति में शासन पर कर्ज की स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किए जाने के कारण अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार पर कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। लिये गये कर्ज की अवधि एवं शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 2 में उपलब्ध हैं। (ख) राज्य शासन द्वारा अपने निर्धारित राजकोषीय मापदण्डों एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत ही अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु कर्ज लिया जाता है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट- खण्ड-1 मुख्य रिपोर्ट अक्टूबर, 2020 की तालिका 12.5 के अनुसार राज्यों के लिये ऋण लेने की सीमा (राजकोषीय घाटे की सीमा) निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, 2021 से मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आवश्यक संशोधन किया गया, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। राज्य शासन द्वारा अपने ऋणों की परिपक्वता तिथि पर नियमानुसार पुनर्भुगतान किया जाता है। कर्ज की राशियों पर ब्याज भुगतान की जानकारी, वर्ष 2021-22 (अंकेक्षित) तथा वर्ष 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान), पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 5 अनुसार है।
मदिरा की दुकानों का आवंटन
[वाणिज्यिक कर]
25. ( क्र. 1433 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का आवंटन किया गया है, आवंटी का नाम एवं दुकान का पता सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या मदिरा की दुकानों के आवंटन के नियम एवं शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित किये हैं? यदि हाँ, तो नियम एवं शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या कालापीपल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मदिरा दुकानों का आवंटन एवं संचालन नियमानुसार किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी दुकाने हैं जिन पर संचालन नियमों के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज किए गए? सूची प्रदाय करें।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 22 कम्पोजिट मदिरा की दुकानों का आवंटन किया गया है, आवंटित का नाम एवं दुकान का पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 दिनांक 22.02.2023 के दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-दो अनुसार है। (ग) कालापीपल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत समस्त मदिरा दुकानों का आवंटन एवं संचालन नियमानुसार किया गया है। मदिरा दुकानों के संचालन में अनियमितता पाये जाने पर 22 कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक कुल 265 प्रकरण संबंधित दुकान के लायसेंसी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों के तहत पंजीबद्ध किये हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।
जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा राशि की जानकारी
[खनिज साधन]
26. ( क्र. 1480 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में खनिज प्रतिष्ठान मद में पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुई है और जमा राशि का उपयोग विभाग द्वारा किन-किन कार्यों के लिए किया गया है? कितनी राशि वर्तमान में शेष जमा है? जिले की प्रत्येक विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) पिछले तीन वर्षों में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा राशि का उपयोग क्या शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है? इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? कारण सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति खनिज प्रतिष्ठान मद से प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2023/2097/। दिनांक 02.06.2023 प्रेषित किया गया है। जिस पत्र पर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? पत्र में उल्लेखित विभिन्न कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिले में स्वीकृत खनि रियायत खदानों से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर है। उक्त जमा राशि का उपयोग जिला खनिज प्रतिष्ठान के भाग-क एवं भाग-ख से पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत 04 कार्यों में किया गया है जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर है। जिला खनिज प्रतिष्ठान में राशि 52,29,09,680/- शेष है। विधानसभावार राशि रखे जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार पिछले तीन वर्षों में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में स्वीकृत कार्यों की राशि का उपयोग समय-सीमा में किया गया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्राप्त पत्र पर जिला खनिज प्रतिष्ठान छिन्दवाड़ा आवश्यक कार्यवाही के संबंध में विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किया जाना
[महिला एवं बाल विकास]
27. ( क्र. 1481 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत एकीकृत बाल विकास परियोजना परासिया-01 एवं 02 के अन्तर्गत कई शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आवश्यकतानुसार नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है क्या विभाग द्वारा दोनों ही परियोजनांतर्गत ऐसे सभी केन्दों का सर्वे कराकर केन्द्रों को प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक कार्यवाही करते हुये विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ख) एकीकृत बाल विकास परियोजना परासिया-01 एवं 02 के अन्तर्गत कई शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो भवनविहीन हैं जो किराये के भवन में या अन्य किसी शासकीय भवन में संचालित हो रहे हैं उनका स्वयं का कोई शासकीय भवन नहीं है ऐसे सभी भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में शासन की योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है क्या विभाग द्वारा ऐसे सभी भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का सर्वे कराकर आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कब तक कार्यवाही करते हुये विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण कर आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हाँ। आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र/ मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण का कार्य शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधानों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जानकारी होने से शेष जानकारी का प्रश्न नही।
मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की जानकारी
[वित्त]
28. ( क्र. 1488 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धार 49 (6) लागू की गई थी। करीबन 23 साल होने के उपरान्त अभी तक खत्म नहीं की गई है। (ख) पूर्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा सहमति नहीं दिये जाने से धारा समाप्त नहीं करने का कारण पेन्शनर्स एसोसिएशन को बताया जाता रहा है? वर्तमान में अब मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। (ग) क्या अब धारा 49 (6) विलोपित करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि कार्यवाही प्रचलित है तो धारा 49 (6) कब तक समाप्त कर दी जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) ऐसी कोई जानकारी शासन के संज्ञान में नहीं है। (ग) वर्तमान में शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।
एल.एन.टी. एजेंसी द्वारा डाली गई पाईप-लाईन की जानकारी
[नर्मदा घाटी विकास]
29. ( क्र. 1511 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में नर्मदा घाटी विकास द्वारा एल.एन.टी. एजेन्सी के माध्यम से पाइप लाइन डाली गई है। यदि हाँ, तो किस-किस ग्राम में किन-किन किसानों के खेत के बीच में से डाली गई? उसकी स्वीकृति प्राप्त की गई हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) जिन किसानों के खेत में से पाइप लाइन डाली गई है उसे मुआवजा दिया गया है और पानी दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो पानी की राशि वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी वसूली की गई? ग्राम व हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कृषकों की आपसी सहमति से फसलों का मुआवजा देकर पाइप लाइन डाली गई है। (ख) डक्ट एक्ट के तहत प्रकरण तैयार किये गये हैं। नियमानुसार मुआवजा निर्धारित होने पर मुआवजा दिया जावेगा। किसानों को प्रथम वर्ष में रबी सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जा रहा है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खनिज विभाग द्वारा खनन हेतु अनुमति
[खनिज साधन]
30. ( क्र. 1526 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा पिछले 4 वर्षों में कितने स्थानों पर खनन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, किस कार्य हेतु एवं किसको जारी की गई है, सूची उपलब्ध करावे अवैध उत्खनन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, विभाग ने उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) खनन हेतु खोदे गए क्षेत्र में से खनिज तत्व निकालने के पश्चात पुनः उस क्षेत्र मिट्टी से भरने का प्रावधान है, यदि हां तो क्षेत्र अंतर्गत कितने स्थानों पर खनन हुआ और पुनः उन क्षेत्र को नहीं भरा गया है, क्या विभाग ऐसे स्थानों को चिन्हित कर जो गड्डे हो गए इनको भरवाएगा यदि हाँ, तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। अवैध उत्खनन की कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 12 शिकायतें सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल से संबंधित थी, उक्त शिकायतें गरोठ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पावटी में अवैध उत्खनन से संबंधित थी। जिस पर जिला पंचायत द्वारा अमृतसरोवर योजना अंतर्गत अनुमति प्रदाय की गई थी। अनुमति की जानकारी शिकायतकर्ताओं को प्रदाय की गई तत्पश्चात शिकायतकर्ताओं द्वारा स्वयं के स्तर से शिकायतों को सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर समाप्त करने हेतु सहमति दर्ज कराई गई। ग्राम पांगा की 01 शिकायत पर कार्यवाही करते हुए संबंधित के विरूद्ध अवैध उत्खनन का 01 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) जी हाँ। अधिसूचित नियम मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 में प्रावधान है। खनिज निक्षेप समाप्त होने पर उसे भरने के प्रावधान है। कुल 79 स्थानों पर खनन हुआ है। खनिज निक्षेप समाप्त न होने के कारण वर्तमान में इनको नहीं भरा गया है।
गरोठ औद्योगिक क्षेत्र विकास
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
31. ( क्र. 1527 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोलिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित हेतु कुल कितने व्यक्तियों को जमीन आवंटित की गई है कितने व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापित किए जा चुके है, कितने व्यक्तियों द्वारा प्रश्न दिनांक तक उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, उद्योग स्थापित नहीं करने वाले व्यक्तियों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या शासन द्वारा गरोठ औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कोई कार्य स्वीकृत किए गए है, यदि हाँ, तो क्या कार्य करवाए जा रहे है, किस एजेंसी के माध्यम से करवाए जा रहे है, स्वीकृत कार्यों की पूर्ण जानकारी से अवगत करावे।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र गरोठ में कुल 86 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, जिनमें से 35 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित कर लिये गये हैं, 48 इकाइयां समय-सीमा में होकर स्थापनाधीन है 03 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं, जिनकी लीजडीड निरस्त कर भूखण्ड का एक तरफा आधिपत्य प्राप्त किया गया है। (ख) जी हां, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र गरोठ में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण हेतु राशि रूपये 1107.89 लाख, ह्यूम पाईप कल्वर्ट निर्माण हेतु राशि रूपये 56.82 लाख, आर.सी.सी. ड्रेन निर्माण हेतु राशि रूपये 539.44 लाख एवं बाह्य विद्युतीकरण कार्य मय सब-स्टेशन हेतु राशि रूपये 724.31 लाख कुल राशि रूपये 2428.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति क्रियान्वयन एजेंसी म.प्र.लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल के पक्ष में जारी की गई है।
162 करोड़ के घोटाले की जांच
[वित्त]
32. ( क्र. 1710 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वित्त विभाग की डाटा एनालिसिस और इंटिलाइजेंस टूल की मदद से 162 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस घोटाले में शामिल विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पदनाम बताओ और उनके विरुद्ध जारी विभागीय जांच के आदेश की प्रति देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सूची में से कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति देवे तथा जिनसे वसूली की जा चुकी है उनके नाम एवं वसूली राशि की जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) क्या गड़बड़ी वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है? यदि हाँ, तो क्या उसमें बड़वानी जिला भी सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो क्या इस विशेष जिले में जनजाति कार्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग, जेल विभाग, पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की जांच करेंगे या नहीं?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश वित्त विभाग के अंतर्गत कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा में कार्यरत स्टेट फाइनेंशियल इंटेलीजेंस सेल (SFIC) के द्वारा 43 आहरण संवितरण अधिकारी कार्यालयों में लगभग रू. 162 करोड़ का आर्थिक गबन/ कपटपूर्ण/अनियमित भुगतान चिन्हित किया गया है, यद्यपि वास्तविक राशि पूर्ण जांच के उपरांत ही ज्ञात हो सकेगी। यह भी, कि यह एक सतत् चलने वाली कार्यवाही है। (ख) इस आर्थिक गबन/ कपटपूर्ण/अनियमित भुगतान में शामिल विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पदनाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अनुसार इस अनियमित आहरण में शामिल विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. की प्रति तथा वसूली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) लीगेसी डाटा का विश्लेषण कर अनियमित भुगतानों को चिन्हित किया जाता है। अत: क्षेत्र की पहचान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 का पालन
[खनिज साधन]
33. ( क्र. 1714 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिलोकचन्द मालविया पिता राधेश्याम मालविया निवासी चाचरियापाटी तहसील सेंधवा के क्रेशर द्वारा गिट्टी निर्माण हेतु क्या खनिज अधिनियम का पालन किया जा रहा है अगर हाँ तो किन-किन नियम का पालन किया जा रहा नियम की छायाप्रति उपलब्ध करवाए। अगर नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो क्या गिट्टी क्रेशर मशीन बन्द किया जाएगा। अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या नियम पालन नहीं करवाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : त्रिलोकचंद मालविया पिता राधेश्याम मालविया द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियमों का पालन किया जा रहा है। नियम अधिसूचित हैं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभागीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों का संचालन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
34. ( क्र. 1747 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में क्या-क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग संचालित किए जा रहे हैं इन उद्योगों में सब्सिडी के क्या प्रावधान है? (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कितने उद्योग संचालित हैं इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) इन उद्योगों के लिए शासकीय भूमि कहां-कहां कितनी भूमि किस दर पर उपलब्ध कराई गई?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में सूक्ष्म श्रेणी के 398, लघु श्रेणी के 26 एवं मध्यम श्रेणी के 01 उद्योग संचालित किये जा रहे है। इन उद्योगों में सब्सिडी के विविध प्रावधान संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उद्यानिकी विभाग, नर्मदापुरम से प्राप्त जानकारी अनुसार सिवनी मालवा में 11 इकाइयां संचालित है, वर्तमान में 08 उद्योग क्रियाशील है एवं 03 इकाइयों का ऋण वितरित किया जा चुका है शीघ्र ही उद्योग स्थापित किया जायेंगे। (ग) उद्यानिकी विभाग, नर्मदापुरम से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त उद्योग उद्यमियों द्वारा अपनी निजी भूमि पर स्थापित किये गये हैं।
भवन आवंटन की जानकारी
[गृह]
35. ( क्र. 1762 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 06 दिनांक 04.01.2024 के तहत शासकीय भवन बड़ामलहरा में आवंटित हेतु पत्र दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर द्वारा शासकीय भवन आवंटित हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) शासन के निर्देश है कि माननीय विधायकों/सांसदों को क्षेत्र में शासकीय भवन दिये जाने के प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन की नियमावली उपलब्ध कराकर और जानकारी दें कि सहित/भवन आवंटन की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यालयीन पत्र क्र./09/एस.सी.-1/24 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा आवेदन पत्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग बड़ामलहरा को भेजा गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग बड़ामलहरा में माननीयों के स्तर के कोई भी शासकीय आवास उपलब्ध नहीं है। भविष्य में आवास उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
36. ( क्र. 1773 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे है? जिसमें कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन है? कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रहे है? जानकारी प्रदाय करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2022-23 में कुल कितने बच्चे पंजीकृत है, उनमें स्वास्थ्य के मापदंडों पर कितने बच्चे स्वस्थ व कितने बच्चे अस्वस्थ पाए गए? अस्वस्थ बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में 325 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे है। जिसमें से 141 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 92 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं। 92 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र कालापीपल के आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2023-24 में कुल 28,213 बच्चे पंजीकृत हैं, इनमें से 27,298 बच्चे सामान्य पोषण स्तर के तथा 915 बच्चे कुपोषित हैं (अति गंभीर एवं मध्यम गंभीर कुपोषण की श्रेणी के)। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कर तथा गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों को समुदाय स्तर पर पोषण प्रबंधन कर कुपोषण से मुक्त करने संबंधी कार्य किया जाता है। सामान्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के RBSK की टीम द्वारा सतत् रूप से रोटेशन अनुसार किया जाता है तथा चिन्हित बीमार बच्चों तथा उनके परिवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
अवैध अनाथ आश्रम/बाल आश्रम/सेल्टर होम की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
37. ( क्र. 1820 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर चम्बल संभाग में कितने अनाथ आश्रम/बाल आश्रम/सेल्टर होम पंजीकृत है? जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 की स्थिति में आश्रम/शेल्टर होम की नामवार/जिलेवार जानकारी दी जावे। (ख) इन पंजीकृत आश्रमों का निरीक्षण किस-किस अधिकारी (नाम/पदनाम) द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) पंजीकृत आश्रमों के अतिरिक्त क्या अवैध रूप से आश्रम संचालित है? इन्दौर में विजय नगर में वात्सल्यपुरम बाल आश्रम अवैध रूप से संचालित पाये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा सील किया गया है? इसके लिये किस विभाग के अधिकारी उत्तरदायी है, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे? (घ) पंजीकृत आश्रमों को क्या शासन से अनुदान दिया जाता है, यदि हाँ तो आवंटित राशि एवं ऑडिट में अनियमितता पाई जाने पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) ग्वालियर चम्बल संभाग में 15 बाल देखरेख संस्थाएं पंजीकृत है, जिसके अंतर्गत ग्वालियर जिले में एक ओपन शेल्टर होम भी पंजीकृत है। जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 की स्थिति में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'1' पर है। (ख) निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' पर है। महात्मा शिक्षा प्रसार समिति बालगृह मुरैना में अनियमितता पाये जाने पर संस्था को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राशि आवंटन एवं व्यय
[महिला एवं बाल विकास]
38. ( क्र. 1824 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला जबलपुर को राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई योजनाओं के प्रचार-प्रसार शिविरों का आयोजन मुद्रण कार्य सामग्री स्टेशनरी आदि की खरीदी पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) बरगी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित किन-किन योजना अंतर्गत कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का आहार पूरक आहार खाद्यान्न टेक होम खाद्यान्न रेडी टू ईट आहार आवंटित किया गया एवं कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया कितनी-कितनी मात्रा में अवितरित रहा खराब या सड़ गया बतलावें? (ग) बरगी विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में माहवार कितनी-कितनी मात्रा में पोषण आहार पूरक आहार खाद्यान्न टेक होम खाद्यान्न रेडी टू ईट आहार प्रदाय किया गया कितनी-कितनी गर्भवती महिलाओं धात्री महिलाओं व बच्चों को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया, इसका सत्यापन किसने किया है? परियोजना व आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित जानकारी दें। (घ) बरगी विधान सभा क्षेत्र में स्व-सहायता समूह द्वारा माहवार कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का रेडी टू ईट आहार प्रदान किया गया इनके खाते में कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा की गई एवं कितनी-कितनी राशि जमा नहीं की गई है एवं क्यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''03'' पर है। जानकारी विस्तृत होने से पेनड्राईव में संलग्न की गई है। (घ) बरगी विधान सभा क्षेत्र में स्व-सहायता समूह द्वारा माहवार वितरित रेडी टू ईट की मात्रा एवं जमा की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''04'' पर है। बरगी विधान सभा क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों के द्वारा शासन के निर्देशानुसार कोरोना काल में माह अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक रेडी टू ईट का वितरण किया है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है।
नहरों का सुधार, मरम्मत व पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
[नर्मदा घाटी विकास]
39. ( क्र. 1825 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध परियोजना बरगी (जबलपुर) बाएं तट एवं दाएं तट नहर के तहत नहरों का सुधार मरम्मत रखरखाव वह पुनर्निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई बतलावे वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की संभागवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन संभागों में कितने-कितने किलोमीटर मुख्य शाखा उप-शाखा नहरों का कब मरम्मत सुधार व पुनर्निर्माण कितनी-कितनी राशि में कराया है। कहां-कहां की कितने-कितने किलोमीटर नहरे टूट गई है, जर्जर खराब व उपयोगहीन है। इनका कब से सुधार मरम्मत वह पुनर्निर्माण नहीं कराया है एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) मैं निर्मित नहरों की रूपांकित सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है एवं कितने-कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। किन-किन संभागों में रूपांकित सिंचाई क्षमता से कितने-कितने एकड़ भूमि की कम सिंचाई हो रही है एवं क्यों इन संभागों में सिंचाई हेतु मांग और पूर्ति की क्या स्थिति है, रवि एवं खरीफ फसल की पृथक- पृथक जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''द'' एवं ''इ'' अनुसार है।
पीस वर्क में कार्य करने हेतु स्वीकृत राशि
[नर्मदा घाटी विकास]
40. ( क्र. 1826 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पीस वर्क पर कार्य करने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत करने का अधिकार किस-किस स्तर के अधिकारियों को है, इस हेतु विभागीय क्या-क्या दिशा-निर्देश है? (ख) रानी अवंती बाई लोधी सागर बांध परियोजना बरगी (जबलपुर) अपर नर्मदा जोन दायीं तट नहर के तहत किन-किन संभागों में पीस वर्क पर कितनी-कितनी राशि के कार्य किस स्तर पर स्वीकृत किए गए। पीस वर्क पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में पीस वर्क पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब कराए गए? इन कार्यों की कुल लागत कितनी-कितनी है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई, कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में नियम विरूद्ध स्वीकृत एवं व्यय की गई है एवं क्यों, संभाग व उप संभागवार जानकारी दें। (घ) क्या शासन पीस वर्क पर कराए गए कार्यों में राशि का दुरुपयोग व वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी बतलावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जल संसाधन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 4214028/पार्ट-3/ मध्यम/31/2011/927/भोपाल, दिनांक 04.11.2011 के प्रावधान अनुसार मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं के लिये राशि रू.20.00 लाख तक के पीस वर्क पर कार्य करने के लिये मुख्य अभियन्ता अधिकृत है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकाय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सभी कार्य नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कराये गये कार्यों में राशि का दुरूपयोग व वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
41. ( क्र. 1835 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने के संबंध में G.A.D. विभाग के कोई आदेश है? विधायकों के पत्रों के उत्तर देने के संबंध में स्थाई आदेश का पालन नहीं करता है तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का नियम हैं? यदि हाँ, तो शासकीय नियम अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का नियम है? (ख) G.A.D. के स्थाई आदेश का पालन न करके समय-सीमा में निर्वाचित विधायक के पत्रों के उत्तर न देना क्या निर्वाचित विधायक की अवमानना/विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में आता है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के आधार पर यदि कोई अनियमितता शासन की जानकारी में आती है तो क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) जी हाँ। माननीय विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 19 जुलाई 2019 से सर्व संबंधितों को निर्देश जारी किये गये हैं। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, दिनांक 19 जुलाई 2019 की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आबकारी दुकानों के संचालन एवं गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
42. ( क्र. 1840 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषय अंतर्गत आबकारी दुकानों का संचालन विधिवत एवं नियमानुसार हो रहा है? यदि हाँ, तो नियमों के पालन करवाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जगहों पर शासन द्वारा कितनी दुकानें निर्धारित की गई हैं? ग्रामवार संख्या सहित विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित दुकानों के माल की गुणवत्ता परीक्षण व स्टॉक परीक्षण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ विषय अंतर्गत आबकारी दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत बनाये गये सामान्य प्रयोग के नियम एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 दिनांक 22 फरवरी 2023 में प्रकाशित नियमों/प्रावधानों अनुसार, मदिरा दुकानों का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित किया या जा रहा है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जगहों पर दुकानें संचालित हैं। ग्रामवार संख्या सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित दुकानों के मदिरा स्कंध की गुणवत्ता परीक्षण व स्टॉक परीक्षण हेतु जिले में पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों से विभिन्न प्रकार की मदिरा के नमूने एकत्रित कर शासन द्वारा निर्धारित प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराया जाता है। मदिरा दुकानों में संधारित स्कंध के भौतिक सत्यापन हेतु समय-समय पर एवं आकस्मिक रूप से विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं तथा अनियमितता पाये जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है।
ग्राम नवलगांव में हुई घटना की जानकारी
[गृह]
43. ( क्र. 1849 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत दिनांक 12.12.2023 को अपराध क्र. 778/23 धारा 279, 452, 294, 323, 506, 304, 34 भा.द.वि. के संबंध में प्रकरण की पूर्ण जानकरी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में शिकायतकर्ता घनश्याम रघुवंशी द्वारा दिये गये आवेदन पर पुलिस द्वारा कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई है इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या उक्त घटना होने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें किस कारण से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर कार्यवाही की जायेगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जी नहीं। थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के अप.क्र. 778/2023 धारा 279, 337, 452, 294, 323, 506, 34, 307 भा.द.वि. में आरोपी 1- छोटेलाल पिता माधोसिंह रघुवंशी ग्राम नवलगांव को दिनांक 19.01.2024, 2- पवन पिता माधोसिंह रघुवंशी को दिनांक 18.01.2024, 3- दीपक पिता माधोसिंह रघुवंशी दिनांक 18.01.2024 एवं 4- विनोद उर्फ लल्लन पिता चंदन सिंह रघुवंशी को दिनांक 18.01.2024 को गिरफ्तार किया गया है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) में समाहित है।
पंजीयन रजिस्ट्री में अनियमितता
[वाणिज्यिक कर]
44. ( क्र. 1889 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय खरगोन जिला-खरगोन में विगत 02 वर्ष में कितनी शिकायतें पत्र/सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ख) आनलाइन तथा ऑफलाइन स्टाप वेंडर श्री दामोदर महाजन द्वारा सम्पादित विगत 03 वर्षों में पंजीकृत दस्तावेजों के पंजीयन क्रमांक की सूची देवें। (ग) कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से जिला पंजीयक या उपपंजीयक कार्यालय में बंधक प्लॉट होने संबंधित पत्र प्राप्त होते हैं? यदि हाँ, तो फिर बंधक प्लॉट की बिक्री पंजीकृत किस तरह से हो रही है? बिना सक्षम अनुमति दस्तावेज प्राप्त करे, एल.आई.जी./ई.डब्लयू.एस. प्लॉट की रजिस्ट्री किस तरह से की जा रही है? (घ) प्लॉट की रजिस्ट्री की अनुमति से बचने के लिये क्या फर्जी तरीके से कूटरचित पतरापोश मकान बताकर रजिस्ट्री करने वालों के स्थलों का निरीक्षण एवं प्रकरण की जांच की जावेगी?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विगत 02 वर्षों में 01 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2024 तक उप पंजीयक कार्यालय खरगोन में पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की संख्या निरंक है एवं सी.एम. हेल्पलाईन में 28 शिकायतें दर्ज हुई है जिनमें से 27 का निराकरण किया जा चुका है तथा 01 शिकायत लेबल 03 पर लंबित है। जिसमें जिला पंजीयक, खरगोन के पत्र क्रमांक 602/जि.पं./2023 दिनांक 15/05/2023 एवं पत्र क्रमांक 19/जि.पं.2023, दिनांक 09/01/2024 से फोर्स क्लोज हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई के माध्यम से 4 शिकायतें प्राप्त हुई है। चारों का निराकरण किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) जी नहीं, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से जिला पंजीयक कार्यालय खरगोन तथा उप पंजीयक कार्यालय खरगोन में बंधक प्लॉट होने संबंधी पत्र प्राप्त नहीं होते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दस्तावेजों का पंजीयन, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं पंजीयन नियम 19 एवं नियम 35 के अनुसार किया जाता है। (घ) पंजीयन पूर्व स्वमेव स्थल निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। शिकायत/सूचना प्राप्त होने या संज्ञान में आने पर संपत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाता है। पक्षकारों के द्वारा वर्णित सम्पत्ति के संबंध में दिए गए विवरण एवं शपथ पत्र के आधार पर दस्तावेज का पंजीयन, खंड 'ग' में वर्णित अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत किया जाता है।
सेवानिवृत्त लोकसेवकों को दी जाने वाली सुविधाएं
[वित्त]
45. ( क्र. 1890 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा कर्मचारियों के कल्याण हेतु विगत 02 वर्षों में क्या अनुशंसाएं प्रस्तुत की है तथा इनमें से किस-किस पर शासन ने निर्णय लिया है? निर्णयों का विवरण प्रस्तुत किया जाए? (ख) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की परिवार पेंशन भुगतान के लिए केंद्र शासन की भांति अविवाहित, परित्यक्ता, विधवा पुत्रियों के साथ ही विकलांग आश्रितों को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है स्पष्ट किया जाए? (ग) क्या सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाए।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां, कर्मचारी आयोग द्वारा कर्मचारियों के कल्याण हेतु की गई अनुशंसाओं से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। (ख) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जनभागीदारी मद की राशि का प्रदाय
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
46. ( क्र. 1933 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनभागीदारी मद अन्तर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी निधि अन्तर्गत कितनी राशि प्रदाय की गई है? कृपया वर्षवार प्रदाय राशि की जानकारी प्रदाय करें तथा यह भी बताएं की उक्त प्रदाय राशि से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की गई है? कृपया स्वीकृत कार्यों की जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या विगत वर्षों में जनभागीदारी निधि अन्तर्गत राशि शासन द्वारा प्रदाय नहीं की गई है? हाँ तो क्या कारण है तथा वित्तीय वर्ष में जनभागीदारी निधि अन्तर्गत राशि प्रदाय की जायेगी? हाँ तो कब और कितनी राशि प्रदाय की जायेगी तथा नहीं तो क्या कारण है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। खरगोन जिले में जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रू. 30.00 लाख आंवटित की गई थी तथा आवंटित राशि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में राशि आवंटित नहीं की गई है। (ख) खरगोन जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रू. 30.00 लाख आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में राशि आवंटित नहीं की गई है। खरगोन जिले में जनभागीदारी योजना के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण इन वर्षों में राशि प्रदाय नहीं की गई।
प्रधानमंत्री आवास हेतु रेत की उपलब्धता
[खनिज साधन]
47. ( क्र. 1934 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री रेत के उपयोग हेतु कोई पृथक से नियम है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु आवश्यक रेत के उपयोग हेतु पृथक से कोई नियम है? या खनिज विभाग द्वारा कोई अनुमति प्रदान की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो कृपया नियमावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। नहीं तो क्या पंचायत के विकास कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत उपलब्ध कराने हेतु खनिज विभाग द्वारा पृथक से सुविधा दी जायेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्या कारण है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
सरकार द्वारा लिये गये ऋण
[वित्त]
48. ( क्र. 1947 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक राज्य सरकार को कुल कितना ॠण चुकाना है? राज्य सरकार द्वारा कितने प्रकार के ॠण लिए गए हैं? प्रत्येक में कितना-कितना ॠण लिया गया है और उस पर कितना-कितना ब्याज दिया जा रहा है इसका विवरण दें? (ख) राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर प्रतिवर्ष कितनी राशि का ब्याज के रूप में भुगतान किया जा रहा है? (ग) राज्य में प्रति व्यक्ति कितना कर्जभार है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किए जाने के कारण अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार पर कर्ज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। ऋण की राशियों पर ब्याज भुगतान की जानकारी, वर्ष 2021-22 (अंकेक्षित) तथा वर्ष 2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान) एवं वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान), जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। (ग) राज्य शासन द्वारा अपने निर्धारित राजकोषीय मापदण्डों एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत ही अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु कर्ज लिया जाता है। इसका प्रति व्यक्ति पर कर्ज से कोई संबंध नहीं है।
बाल विकास परियोजनाएं एवं सेक्टरों हेतु भवन व्यवस्था
[महिला एवं बाल विकास]
49. ( क्र. 1968 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कटनी जिले में कितनी बाल विकास परियोजनाएं एवं कितने सेक्टर स्वीकृत है? नाम सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं और सेक्टरों में से कौन-कौन विभागीय भवनों में संचालित हैं और कितनी कौन-कौन सी परियोजनाएं तथा सेक्टर भवनविहीन है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जो परियोजनाएं एवं सेक्टर विभागीय भवनों में संचालित नहीं है क्या उनके लिए भवन स्वीकृत है यदि हाँ, तो कितने निर्माणाधीन, कितने अप्रारंभ कितने पूर्ण हैं, नामवार सूची प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या भवन विहीन परियोजनाओं एवं सेक्टरों हेतु भवन स्वीकृत किए जाने हैं यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) विभाग अंतर्गत कटनी जिले में 07 बाल विकास परियोजनाएं एवं 63 पर्यवेक्षक सेक्टर स्वीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं में से बाल विकास परियोजना कार्यालय ढीमरखेड़ विभागीय भवन में तथा शेष अन्य 06 परियोजना कार्यालय तहसील भवनों में संचालित हैं। 63 पर्यवेक्षक सेक्टर भवन विहीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ग) जी नही। (घ) परियोजना कार्यालय एवं सेक्टर स्तरीय भवनों के निर्माण के लिये वर्तमान में कोई योजना नहीं हैं। अतः शेष जानकारी का प्रश्न नही।
उप पंजीयक कार्यालय एवं उपकोषालय की स्थापना
[वाणिज्यिक कर]
50. ( क्र. 1969 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत कहां-कहां पर उप पंजीयक कार्यालय एवं उपकोषालय स्थापित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय किसी अन्य तहसील में खोलने के नियम, दिशा-निर्देश क्या हैं? निर्देशों की छायाप्रति देवें। (ग) क्या जन सुविधा की दृष्टि से प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में प्रारंभ किया जा सकता है? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कटनी जिला अंतर्गत कटनी एवं विजयराघवगढ़ में उप पंजीयक कार्यालय स्थापित हैं, शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने संबंधी मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2012 में निर्धारित किए गए हैं एवं तत्संबंधी प्रस्ताव का प्रावधान पंजीयन मैन्यूअल की कंडिका 55 में वर्णित है। शासनादेश एवं संगत नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव समय-सीमा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाई कर्मियों को विनियमित किया जाना
[सामान्य प्रशासन]
51. ( क्र. 1971 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन प्रशासन वित्त मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07/अक्टू/2016 के अनुसार कार्यरत दै.वे.भो. श्रमिक स्थाई कर्मियों को निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में 16 मई 2007 को कार्यरत व 01 सितम्बर 2016 को भी कार्यरत हैं, को विनियमित करने म.प्र. शासन ने कल्याणकारी योजना बनाई थी। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत कितने दै.वे.भो. को स्थाईकर्मी की श्रेणी का लाभ दिया जा रहा है श्रेणीवार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार अन्य विभाग जन अभियान परिषद, बरगी परियोजना, शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत दै.वे.भो. को क्या इस योजना का लाभ दिया जा रहा? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार शिक्षा विभाग की परियोजना समग्र शिक्षा अभियान में कितने दै.वे.भो. शेष रह गये हैं इनको स्थाईकर्मी की श्रेणी का लाभ कब तक दिया जायेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सिंचाई परियोजना की प्रगति
[नर्मदा घाटी विकास]
52. ( क्र. 1973 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार नगर में नर्मदा का जल पहुंचाने हेतु बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना में जल आरक्षण किया गया है तथा बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना के इंटकवेल से पाइप लाइन के माध्यम से धार नगर पालिका द्वारा जल अपने संसाधनों के माध्यम से फिल्टर प्लांट तक ले जायेगी? (ख) वर्तमान में बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रगति क्या है तथा परियोजना अंतर्गत कितनी लम्बाई में पाइप लाइन बिछाई जाना थी व प्रश्न पूछे जाने की दिनांक तक कितने कि.मी. तक पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है? (ग) क्या परियोजना में निर्माण कार्य धीमीगति से चल रहा है? (ख) धार जिले के इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में होने वाले जलसंकट को दृष्टिगत रखते हुए इस परियोजना के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करवाये जाने हेतु विभाग क्या कोई कार्रवाई कर रहा है तथा कब तक धार को नर्मदा का जल मिल पायेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में परियोजना की प्रगति 15 प्रतिशत है। परियोजना अंतर्गत मुख्य पाइप लाइन राईजिंग मेन 60.20 किलोमीटर एवं ग्रेविटी मेन 9.70 लम्बाई में बिछाई जानी थी। राईजिंग मेन 4.10 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। (ग) वर्तमान में परियोजना की प्रगति 15 प्रतिशत है। (घ) निर्माण एजेंसी को धीमी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में नोटिस तामील कराया गया है। मेन पॉवर एवं मशीनरी बढा़कर कार्य की गति बढ़ाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है। निर्माण एजेंसी की अनुबंधित अवधि फरवरी 2024 तक है। धीमी प्रगति के दृष्टिगत वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है कि धार को नर्मदा का जल कब तक मिल पायेगा।
आदतन अपराधियों पर कार्यवाही
[गृह]
53. ( क्र. 1976 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के बेलखेड़ा एवं शहपुरा थानांतर्गत आदतन अपराधियों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) विधानसभा प्रश्न 2367, दिनांक 14.3.22 के उत्तरांश 'ग' में बताया गया है कि उक्त घटना के आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में संदर्भित प्रश्न में वर्णित घटना के मुख्य आरोपियों पर गुण्डा एक्ट एवं जिला बदर की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जबकि वे आदतन अपराधी हैं एवं उक्त घटना के बाद भी उन्होंने अपराध लगातार किये है जिनकी शिकायतें भी जिला जबलपुर के अनेक थानों में दर्ज है। उक्त आरोपियों पर कब तक अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी? (घ) उक्त घटना के मुख्य आरोपी गोलू सिंह उर्फ अनुराग सिंह पर उक्त घटना के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने अपराध पंजीबद्ध किये गए है सूची देवें एवं आज दिनांक तक गोलू सिंह पर कुल दर्ज अपराधों की सूची पृथक से देवें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जी हाँ। कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 856 दिनांक 01/03/23 के संदर्भ में
[नर्मदा घाटी विकास]
54. ( क्र. 1977 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 856 दिनांक 01/03/23 में चाही गई जानकारी विभाग द्वारा एकत्रित कर ली गई है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त जानकारी से अवगत करावें। यदि नहीं, तो एक वर्ष बीत जाने पर भी जानकारी एकत्रित क्यों नहीं हो सकी? उचित कारण देवें? (ग) क्या विभाग बरगी चरगवां बडादेव उद्धवहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान करेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित नर्मदा जल के उपयोग का वर्तमान स्थिति अनुसार पुन: आंकलन एवं उपयोग अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना प्रक्रियाधीन है। अत: वर्तमान स्थिति में बरगी चरगवां बडा़देव उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है।
आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
55. ( क्र. 1989 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने स्वयं के भवन बने हैं? कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के घरों में संचालित हो रहे हैं? (ग) कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन की स्वीकृति के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं है क्यों? अपूर्ण निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगें? (घ) कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के खिलौने एवं अन्य उपकरण है एवं कितने केन्द्रों में नहीं है? (ड.) महिला बाल विकास द्वारा कितनी हितग्राही मूलक योजना संचालित हैं? आष्टा विधानसभा अंतर्गत उक्त योजनाओं के माध्यम से कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया विगत 05 वर्षों की जानकारी हितग्राहीवार बतावें? कितने योजनाओं में हितग्राहियों का भुगतान नहीं हुआ है एवं क्यों?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 346 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र आष्टा अंतर्गत 231 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में, 88 अन्य शासकीय भवन में तथा 27 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रहें हैं। (ग) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 46 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत है। जिसमें 43 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण मनरेगा अंश प्राप्त होने एवं 03 आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त न होने से अपूर्ण/अप्रारंभ है। मनरेगा अंश की उपलब्धता तथा उपयुक्त स्थल प्राप्त होने पर भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा सकेगा। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 346 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों हेतु खिलौने एवं अन्य उपकरण उपलब्ध हैं। (ड.) विभाग अंतर्गत संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उदयोग स्थापना हेतु योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
56. ( क्र. 1990 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उदयोग स्थापित किये जाने के उद्देश्य के कौन-कौन सी योजना संचालित है? (ख) मुख्यमंत्री उदयम क्रान्ति योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन से उदयोग स्थापित करने हेतु कितने प्रकरण स्वीकृत किए एवं कितने निरस्त? निरस्त करने के क्या कारण रहें? (ग) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कितने छोटे एवं बड़े उदयोग स्थापित हुए एवं कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? बड़े उदयोग हेतु भूमि कहां चिन्हित की गई एवं कौन-कौन से उदयोग लगना प्रस्तावित है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना एवं मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है तथा भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार आष्टा विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथा संशोधित) लागू की गई है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में समान रूप से प्रभावशील है। (ख) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक 178 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किए गये हैं, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा 30 प्रकरण निरस्त किये गये हैं, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अनुसार आष्टा विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में 3030 सूक्ष्म/लघु/मध्यम पंजीकृत हुये, जिनमें 12251 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बड़े उदयोगों हेतु भूमि का चिन्हांकन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार आष्टा विधानसभा क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में कोई बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुये है। बड़े उद्योग हेतु आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के आधिपत्य में 1087.7506 हेक्टेयर एवं हस्तांतरण हेतु कार्यालय कलेक्टर, सीहोर में प्रक्रियाधीन 191.096 हेक्टेयर भूमि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं ‘द’ अनुसार है। ग्राम-झिलेला, तहसील-जावर, जिला-सीहोर की 214.347 हेक्टेयर भूमि में उद्योग स्थापनार्थ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा हैं। वर्तमान में कोई वृहद उद्योग आष्टा विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
पदोन्नति पर रोक हटाने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
57. ( क्र. 1996 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है यदि हाँ, तो रोक का कारण दस्तावेज सहित बताएं तथा उक्त रोक को हटाने के लिए प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई? संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें। (ख) क्या पदोन्नति पर रोक के कारण अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार सौंपा जा रहा है यदि हाँ, तो किन-किन विभागों में उच्च पदों का प्रभार सौंपा गया प्रभार के नियम एवं शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रभार प्राप्त अधिकारी कर्मचारी को उस पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी की तुलना में वरिष्ठ माना जाएगा? उक्त कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? उच्च पदों का प्रभार प्राप्त कार्मिकों की स्थिति वरिष्ठता के संबंध में माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) क्या पदोन्नति संबंधी नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकते हैं? शासन पदोन्नति के नवीन नियम कब तक लागू करेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. क्रमांक 13954/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2016 को यथास्थिति के आदेश पारित किए गए हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योग स्थापना की योजना
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
58. ( क्र. 1997 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर-मालवा अंतर्गत सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने उद्योग स्थापित हुए एवं कितने उद्योग बंद हुए? उनकी सूची नाम, पता तथा प्रोपायटरों के नाम सहित बतावें। (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की क्या योजना है तथा उद्योग हेतु कहां-कहां पर भूमि/स्थान चयनित किये गये है? (ग) उद्योग स्थापित करने पर सरकार द्वारा कितना अनुदान किन-किन योजनाओं में दिया जाता है? योजनावार जानकारी देवें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) जिला आगर-मालवा अंतर्गत सुसनेर विधानसभ क्षेत्र में स्थापित उद्योग, बंद उद्योग एवं प्रोपायटरों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आगर-मालवा में विधानसभा सुसनेर में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र ग्राम आंकली तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र चयनित किया गया है। जिसका विकास कार्य म.प्र. लघु उद्योग निगम इंदौर के द्वारा कार्य किया जा रहा है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-लालूखेड़ी स्थित 82.260 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु चयनित की गई है। (ग) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आगर-मालवा अंतर्गत स्वरोजगार के माध्यम उद्योग स्थापित किये जाने हेतु दो अनुदान योजनाएं संचालित है:- (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के पुरूष को परियोजना राशि का 15% एवं अजा./अजजा./अपिव/अल्पसंख्यक/ महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग को 25% तथा ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के पुरूष को 25% तथा अजा./अजजा./अपिव/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग को 35% अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (ii) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 7 वर्षों तक 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी फीस प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। एमएसएमई विभाग द्वारा एमएसएमई श्रेणी के पात्र उद्योगों को म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 में प्रावधानित अनुदान, योजना में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार प्रदेश में वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात सुविधा/सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत सुविधा/सहायता प्रदाय की जाती है।
मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं
[सामान्य प्रशासन]
59. ( क्र. 1998 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कितनी घोषणा की गई सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी घोषणा नगरीय क्षेत्र एवं कितनी ग्रामीण क्षेत्र में की गई अलग-अलग संख्या बताए? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी घोषणा पूरी की गई एवं कितनी अधूरी है? सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त घोषणा कब तक पूरी होगी? समय-सीमा बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
[विधि एवं विधायी कार्य]
60. ( क्र. 2001 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत न्यायालयों में कुल कितने अपर लोक अभियोजकों एवं कुल कितने नोटरियों के पद होकर उन पदों पर कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त उल्लेखित न्यायालयों के अंतर्गत प्रश्नांश (क) आशय के पदों की पूर्ति कब की गई एवं कितनी अवधि हेतु की गई तथा उक्त पद कब से रिक्त होकर कार्य किस प्रकार किया जा रहा है? (ग) विगत वर्षों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? (घ) जावरा व पिपलोदा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत न्यायालयीन कार्यों हेतु किस-किस प्रकार के कुल कितने उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्नांश (क) कितने पद होकर कितने भरे हैं, कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो पाएगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट अनुसार तहसील-जावरा में दो अपर सत्र न्यायालय संचालित है, 02 अपर लोक अभियोजक कार्यरत है। वर्तमान में तहसील-जावरा में नोटरी के कुल 09 पद स्वीकृत है जो कि पूर्णत: भरे हुए है। (ख) तहसील-जावरा में 02 अपर सत्र न्यायालय संचालित है एवं 02 अपर लोक अभियोजक कार्यरत है। 01 पद पर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति विभागीय आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा 01 वर्ष की परिविक्षा अवधि के लिये की गई है। अवधि समाप्त होने पर विभागीय नियमावली के नियम-20 के अंतर्गत कार्यरत रहते है। शेष 01 पद पर प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, नोटरी अधिवक्ता की नियुक्ति 05 वर्ष के लिये की जाती है। 05 वर्ष की अवधि के उपरांत नोटरी अधिवक्ताओं के नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण 05-05 वर्ष के लिये शासन द्वारा किया जाता है। तहसील-जावरा में वर्तमान में कार्यरत नोटरीगणों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर ही जिला/तहसीलों में लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाती है। नोटरी नियुक्ति की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो कि नोटरी अधिवक्ता के निधन/त्याग-पत्र आदि के फलस्वरूप रिक्त हुए नोटरी पदों के विरूद्ध निरंतर चलती रहती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये पृथक से नोटरी के पद स्वीकृत नहीं किये जाते। माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट अनुसार तहसील-जावरा में 02 अपर सत्र न्यायालय संचालित है, 02 अपर लोक अभियोजक कार्यरत है। तहसील-जावरा एवं पिपलौदा में वर्तमान में नोटरी के सभी पद भरे हुए हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्षेत्रीय खनिज खदानों के आवेदन, निलामी, अनुबंध की जानकारी
[खनिज साधन]
61. ( क्र. 2002 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा रेत, बालू रेत, मिट्टी एवं गौण खनिज इत्यादि अन्य प्रकार की भी खनिज खदानों को आवेदन/नीलामी/अनुबंध कर प्रदान की है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस प्रकार की किन-किन स्थानों पर किन-किन सर्वे नंबर पर कितनी भूमियां अथवा स्थल/स्थान नियमानुसार आवंटित किए हैं? (ग) उपरोक्तानुसार नियमानुसार आवंटित भूमियां कुल कितनी-कितनी होकर स्थल पर आवंटन अनुसार कार्य किया जा रहा है? क्या इसका समय-समय पर सीमांकन भी किया जाता है, तो कब-कब किसके द्वारा किया गया एवं क्या आवंटित भूमि पर कार्य किया जा रहे हैं या अन्य भूमि का अतिक्रमण कर कार्य हो रहे तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) वर्ष 2019 से 2023-24 तक संपूर्ण क्षेत्र में किस-किस प्रकार आवंटन किया गया? कितनी-कितनी अवधि के लिए किया गया, कितने-कितने सीमा क्षेत्रफल हेतु आवंटन हुआ एवं किन-किन स्थानों पर अतिरिक्त अतिक्रमण कर नियम विरुद्ध कार्य हो रहे तो समय-समय पर किसके द्वारा जांच की जाकर किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई? वर्षवार, स्थानवार, कार्यवाहीवार जानकारी प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 28 क्रशर आधारित पत्थर एवं 01 मुरम खनिज का उत्खनिपट्टा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के अधीन स्वीकृत है तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत खनिज की खदान, मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधानों के अधीन 03 वर्ष हेतु ई-टेण्डर के माध्यम से नीलाम की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ग) 116 क्रशर आधारित पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर संचालित है एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा समूह में 14 रेत खनिज की खदानें स्वीकृत की गई है। खदानों के आवंटन/स्वीकृति पश्चात राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कार्य किया जाता है, तत्पश्चात ही खदान का कब्जा प्रदान किया जाता है। खनि अधिकारी एवं खनि निरीक्षक द्वारा समय-समय पर खदान क्षेत्र के निरीक्षण में 05 पट्टेधारियों के विरूद्ध स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय कलेक्टर रतलाम के समक्ष अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (घ) वर्ष 2019 से वर्ष 2023-24 तक रतलाम जिले में स्वीकृत किये गये उत्खनिपट्टा की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है एवं प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर है।
कार्यकर्ता एवं सहायिका के भर्तियों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
62. ( क्र. 2013 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2015 से आज दिनांक तक डिण्डौरी जिला के कौन-कौन आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती की गई? आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम, भर्ती हेतु सभी आवेदकों का नाम, चयनित कार्यकर्ता का नाम, सहायिका का नाम बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कहां-कहां के नियुक्तियों में शिकायत हुई है? शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायत का निराकरण हुआ या नहीं जानकारी दें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) डिण्डौरी जिला अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक 228 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 255 सहायिकाओं की भर्ती की गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में भर्ती से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित कुल 53 शिकायतें प्राप्त हुई एवं सभी का निराकरण किया गया तथा आंगनवाड़ी सहायिका से संबंधित कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 36 का निराकरण किया गया तथा 01 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायत निराकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' पर है।
घोषणा एवं भूमि पूजन की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]
63. ( क्र. 2014 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से आज दिनांक तक डिण्डौरी जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कब-कब, क्या-क्या घोषणा की गई? (ख) वर्ष 2008 से आज दिनाँक तक डिण्डौरी जिला के कौन-कौन से कार्यों की भूमि एवं पूजन लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कब-कब किया? (ग) माननीय मुख्यमंत्रीजी की कौन-कौन सी घोषणा पूर्ण हो चुकी है एवं कौन सी शेष है? (घ) माननीय मुख्यमंत्रीजी के कौन-कौन भूमि पूजन के कार्य पूर्ण हुए? कौन-कौन से शेष है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
घटित अपराध एवं जब्तशुदा माल की जानकारी
[गृह]
64. ( क्र. 2017 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिला में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने अपराध घटित हुये हैं? कृपया वर्षावार/थानावार अलग-अलग घटित अपराधों का विवरण दें। (ख) क्या थाना बसई/कोतवाली दतिया/सिविल लाइन दतिया/बडीनी शहर एवं अन्य थानों में वर्ष 2013 से कौन-कौन थाना प्रभारी पदस्थ रहे है? कृपया उनके कार्यकाल में दर्ज अपराध (एक्साइज एक्ट की धारा 34 (2), आर्मस एक्ट की धारा 25,27 एवं आईपीसी की धारा 327 और चोरी, डकैती, लूट, हत्या, आत्महत्या सहित अन्य कितने-कितने मामले पंजीबद्ध हुये है तथा उक्त अपराधों में कितना-कितना जप्त माल थानों के मालखानों अथवा न्यायालय के मालखानों में जमा हुआ है कृपया दोनों मालखानों के रजिस्टर और उनके निरीक्षण की टीप/प्रतिवेदन का विवरण वर्षवार अपराधवार अलग-अलग प्रदाय करें। (ग) दिनांक 03/08/2010 से 03/06/2011, 30/06/2011 से. 08/06/2013, 29/09/2013. से 08/02/2016, 15/08/2016 से 14/07/2018, 14/07/2018 से 09/05/2020, 09/05/2020 से 15/07/2023, 02/08/2023 से दिसम्बर 2023 एवं 2023 में उक्त दिनांकों में श्री रामसेवक शर्मा उपनिरीक्षक किन-किन थानों में पदस्थ रहे है तथा कौन-कौन से अपराधों में उनके द्वारा माल जप्तियां की गई है तथा उक्त वर्षों में उक्त थानों में कार्यकाल के दौरान कितने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्या टीप/प्रतिवेदन दिया गया है? कृपया मालखानों के रजिस्टर में अलग-अलग विवरण देते हुये प्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) थाना कोतवाली दतिया में माल खाने का निरीक्षण किया गया था? यदि हाँ, तो मालखाने से जब्तशुदा माल गायब होना पाया गया? यदि हाँ, तो संबंधित रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही के लिये पुलिस अधीक्षक दतिया को पत्र 3277/2018 दिनांक 06/12/2012 को लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में जांच की गई। यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देते हुये प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी प्रदत्त करते हुये बताये की इस प्रकार के (जब्तशुदा माल गायब होने के) मामले और कौन-कौन से थानों में पाये गये है? कृपया थानावार अलग-अलग विवरण देते हुये बतायें कि जिला जज द्वारा गठित कमेटी द्वारा नीलाम होने वाले जब्तशुदा माल से नीलामी में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? कृपया उक्त संबंध में वर्षवार अलग-अलग जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) जी हाँ। मालखाने से जब्तशुदा माल गायब होना पाया गया। उक्त संबंध में कार्यालय के प्राप्त अभिलेखानुसार तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली का अप्राप्त लंबित माल के संबंध में पत्र क्र. 3277/2018 दिनांक 06.12.2018 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र क्र. पु.अ./दतिया/रीडर/945/18 दिनांक 13.12.2018 को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग दतिया की ओर लेख कर थाना कोतवाली के लंबित माल के संबंध में जांच हेतु निर्देशित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग दतिया द्वारा उक्त पत्र के पालन में अपने पत्र क्र. अ.अ.पु./दतिया/रीडर/1466/19 दिनांक 21.01.2019 के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली दतिया निरीक्षक शेरसिंह बडौनिया को अप्राप्त मालों की सूची सही करने हेतु माल रजिस्टर एवं अपराध रजिस्टर तथा माल जमा करने वाले रजिस्टर अनुसार सूची तैयार करने के संबंध में लेख किया गया था, जिससे अप्राप्त माल संबंधी जांच सही व सटीक की जा सके। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग दतिया को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त प्रकरण में जांच जारी है एवं प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जावेगा। उक्त संबंध में जब्तशुदा माल गायब होने के प्रकरण जिला दतिया के अन्य किसी भी थाने से प्राप्त नहीं हुये है। उक्त संबंध में जिला दतिया में उक्त अवधि में जिला जज द्वारा गठित कमेटी की ओर से जब्तशुदा माल की नीलामी की कार्यवाही अभी लंबित है। वर्तमान में नीलामी का कार्य प्रक्रियाधीन है, नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है।
लंबित प्रकरणों का निराकरण
[वित्त]
65. ( क्र. 2024 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार 32 माह का ऐरियर्स का भुगतान किया जायेगा? (ख) क्या मध्यप्रदेश पुनर्गठन 2000 की धारा 49/6 को विलोपित किया जावेगा? (ग) म.प्र. के पेंशनरों को अस्पतालों में दवाइयॉं नहीं दी जाती हैं, क्या अस्पतालों से दवाइयाँ दी जायेगी, नहीं तो क्यों? (घ) क्या पेंशनरों को अयुष्मान योजना का लाभ देने की योजना बनाई जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश शासन के निर्णय अनुसार पेंशनर्स को छठवें वेतनमान का लाभ 01 सितम्बर, 2008 से दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्न में किसी विशेष न्यायालयीन निर्णय का उल्लेख नहीं है। माननीय वरिष्ठ न्यायालय में समान प्रकृति के प्रकरण विचाराधीन है। (ख) मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 भारत सरकार का अधिनियम होने से धारा-49 (6) के विलोपन के संबंध में कार्यवाही राज्य शासन स्तर से नहीं की जा सकती। (ग) पेंशनरों सहित समस्त मरीजों को शासकीय चिकित्सालयों से दवाइयां दिये जाने का प्रावधान है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में नि:शुल्क औषधि सुविधा उपलब्ध है।
बरगी व्यपर्वतन परियोजना की स्लीमनावाद टनल का निर्माण
[नर्मदा घाटी विकास]
66. ( क्र. 2038 ) श्री अजय विश्नोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दांयी तट नहर के कि.मी. 104.00 से कि.मी. 129.00 तट टनल कट एण्ड कवर तथा ओपन नहर के लिये जो टर्न की टेन्डर किया गया था उसकी समयावधि क्या थी एवं निविदाकार के द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिये कितनी राशि का टेन्डर डाला था? आज दिनांक तक निविदाकार के द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त कार्य के लिये उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) टर्न की कान्ट्रेक्ट में बांयी तट नहर के कि.मी. 104.00 से 129.00 तक पूर्ण कार्य कराये जाने के लिये लागत ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित की गई थी जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। क्या इस लागत के अतिरिक्त नहर की इसी लंबाई में कोई अतिरिक्त कार्य के लिये अतिरिक्त निविदा आमंत्रित की है? यदि हाँ, तो क्यों एवं कितने अतिरिक्त अनुबंधों द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) क्या टर्न की निविदा में प्रावधानित अग्रिम राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियां भी ठेकेदार को प्रदान की गई? यदि हां, तो कितनी राशि किन-किन कार्यों के विरूद्ध और क्यों दी गई? (घ) उक्त टर्न की कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये क्या अन्य निविदायें भी आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितनी निविदायें किस राशि की आमंत्रित की गई? इन अतिरिक्त कार्यों को क्यों स्वीकार किया गया एवं इसे किस अधिकारी ने स्वीकार किया एवं क्यों, क्या इससे शासन को अतिरिक्त नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना? क्या इस राशि की वसूली टर्न की ठेकेदार से की जायेगी? यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि वसूल की गई यदि नहीं, तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) कार्य अवधि 40 माह थी। ठेकेदार द्वारा डाली गई राशि रू. 799.00 करोड़ थी। 87.51 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं ठेकेदार को संपादित कार्य के विरूद्ध राशि रूपये 1453.92 करोड़ मूल्य समायोजन एवं फोर्स मेज्योर मद सहित का भुगतान किया गया। (ख) जी हां। मिट्टी स्थिरीकरण कार्य की एक अन्य निविदा भी आमंत्रित की गई है जिसमें रूपये 13.23 करोड़ का भुगतान अब तक किया गया है। (ग) जी हॉं। डिवॉटरिंग कार्य हेतु रूपये 49.87 करोड़ एवं टनल में पृथक से स्थाई शाफ्ट निर्माण हेतु राशि रूपये 13.56 करोड़ का भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं। मात्र मिट्टी स्थिरीकरण कार्य की एक ही निविदा लगाई गई है जिसकी राशि 9.75 करोड़ है। सचिव निविदा मूल्यांकन समिति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के आदेश क्रमांक 576/20/11.03/सचिव/निमूस/2021, दिनांक 27.10.2021 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य अनुबंधित प्रावधानों अनुसार है अत: शासन को कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ है। राशि अनुबंधीय प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बरगी बांयी तट नहर के संधारण एवं सुधार
[नर्मदा घाटी विकास]
67. ( क्र. 2039 ) श्री अजय विश्नोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी बांयी तट नहर के किमी. 00 से 5.00 के मध्य नहर अत्यन्त क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो यह स्थिति कब से है एवं इसकी मरम्मत के लिये विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) क्या एक निविदाकार से मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है एवं द्वितीय निविदा आमंत्रित कर ठेकेदारों को कुछ विशेष अर्हताएँ दी है? यदि हाँ, तो जिस ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है, वह निर्धारित सारी अर्हताये पूर्ण करता है। यदि नहीं, तो अपात्र ठेकेदार को मरम्मत कार्य क्यों दिया गया? (ग) क्या उक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिये कितने दिन की समयावधि निर्धारित की थी एवं किस अवधि में कितने दिन में कितना कार्य पूर्ण कराया गया? (घ) क्या शेष कार्य खरीफ सिंचाई के अंत एवं रबी सिंचाई प्रारंभ होने के पूर्व नहीं कराया जा सकता था क्या इस अवधि में कार्य पूर्ण कराये जाने के लिये जनप्रतिनिधयों एवं कृषक संगठनों ने विभाग से आग्रह किया था। यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण किये जाने के लिये इस अवधि का उपयोग क्यों नहीं किया गया? यदि मुख्य नहर में आज कोई बड़ी क्षति होती है तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हॉं। मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1988-89 में पूर्ण किया गया, जिसके पश्चात लगातार नहरों में सिंचाई कार्य के लिए जल प्रवाहित होने के कारण कालान्तर में मुख्य नहर की प्रश्नाधीन रीच क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसकी मरम्मत कराये जाने हेतु वर्ष 2020-21 में मेसर्स ओम श्री मॉं कन्स्ट्रक्शन गोटेगांव से 10/डी.एल./2020-21 के तहत दिनांक 25.01.2021 को अनुबंध किया गया था परन्तु लगातार सिंचाई कार्य हेतु जल प्रवाह निरंतर रहने के कारण ठेकेदार द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण दिनांक 16.02.2023 को उक्त अनुबंध समाप्त कर दिया गया एवं मरम्मत हेतु कार्य को 03 भागों में विभाजित कर पुन: निविदा आमंत्रित कर 01/डी.एल./2023-24, 02/डी.एल./2023-24 एवं 04/डी.एल./2023-24 द्वारा अनुबंध किये गये हैं। (ख) जी हॉं। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत अर्हता संबंधी अभिलेखों को परीक्षणोपरांत न्यूनतम मूल्य निविदाकारों से ही अनुबंध किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 45 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई थी। कुल 10 कार्य दिवस कार्य करने का समय प्राप्त हुआ जिसमें तीनों अनुबंधों में क्रमश: 5.28 प्रतिशत, 1.79 प्रतिशत एवं 3.80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। (घ) खरीफ सिंचाई के पश्चात एवं रबी सिंचाई के पूर्व ठेकेदार को कार्य करने के लिए 35 दिन की समयावधि थी एवं इसी समयावधि में कृषक संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों ने नहर की मरम्मत कार्य पूर्ण कराये जाने का आग्रह किया गया था। रबी सिंचाई के लिए पलेवा हेतु पानी की मांग होने के कारण नहर से सतत जल प्रवाह चलता रहा है, इसलिए ठेकेदार को एक दिन भी कार्य करना संभव नहीं हो सका। मुख्य नहर में किसी भी क्षति की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक कार्य किये गये है एवं नहर में मैदानी अमले द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता है। अत: इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।
नियम विरूद्ध कार्य की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
68. ( क्र. 2051 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर विभाग के सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (7) के अनुसार चार अस्थायी पद सिस्टम एनालिस्ट, सहायक प्रोग्रामर, कराधान सहायक एवं आई.टी. ऑपरेटर को परिवीक्षा अवधि के लिए दी गई नियम विरूद्ध वेतन वृद्धियों से कितने राजस्व की हानि हुई? (ख) 35 कराधान सहायकों को डीपीसी 2015 अस्थायी पदों के नियम विरूद्ध को मात्र 3 वर्ष में ही पदोन्नतियां प्रदान की गई तथा जिन नियमों से यह पदोन्नतियां प्रदान की गई वह वित्त विभाग और कैबिनेट से पारित न होने के कारण अस्तित्व में ही नहीं थे? इस गलत गणना एवं नियम से कितने राजस्व की हानि हुई है? (ग) नवीन पद कराधान सहायकों के वेतन विसंगति नहीं होने के बावजूद भी वेतनमान पुनरीक्षण के लाभ दिए जाने से कितने राजस्व की हानि हुई? (घ) अस्थायी पदों की परिवीक्षा अवधि की गणना उनके सेवा अवधि में नहीं होने के कारण इन्हें मात्र 8 वर्ष में दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ से कितने राजस्व की हानि हुई है? (ड.) वित्त विभाग के पत्र अनुसार अस्थायी पदों के निरंतरता के लिए कार्यवाहियां नहीं किए जाने से विभाग में इन पदों का अस्तित्व ही नहीं रहा। इस त्रुटि से कितने राजस्व की हानि हुई है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लाड़ली बहना योजना में राशि की वृद्धि
[महिला एवं बाल विकास]
69. ( क्र. 2053 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 10 जून, 2023 को जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय लाड़ली बहना सम्मेलन में दिये गये भाषण में यह घोषणा की थी कि जैस-जैसे पैसे का इंतजाम होता जायेगा राशि बढ़ाकर प्रतिमाह क्रमश: रूपये 1250, रूपये 1500, 1750, 2000, 2500, 2750 तथा 3000 रूपये तक कर दी जायेगी। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणा पर मंत्री मंडल की बैठक में किस दिनांक को स्वीकृति दी गई, उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि दस्तावेज में घोषणा क्रमांक C-2393 में जो उल्लेख किया गया वह किस आधार पर किया गया? (ग) जून 2023 से जनवरी 2024 तक जिलेवार लाड़ली बहना योजना के हितग्राही की संख्या तथा उन्हें दी गई कुल राशि की सूची देवे तथा बतावें कि जनवरी 2024 की संख्या में दिसम्बर 2023 की संख्या से कितनी कमी हुई तथा क्यों हुई केटेगरी अनुसार कम होने वाली हितग्राही की जानकारी देंवे। (घ) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था तथा जनवरी 2024 तक इस मद में कितना भुगतान कर दिया गया तथा इस वित्तीय वर्ष में कितना भुगतान और होना संभावित है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हॉं। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर मंत्रीमण्डल की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक नहीं है। घोषणा अनुसार मंत्री मण्डल की स्वीकृति उपरांत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली मासिक आर्थिक राशि बढ़ाकर 1250 करने संबंधित आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 पर है। घोषणा क्रमांक C2393 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर दर्ज किया गया था। (ग) माह जून 2023 से माह जनवरी 2024 तक जिलेवार लाड़ली बहना योजना के हितग्राही की संख्या तथा उन्हें दी गई कुल राशि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 पर है। माह दिसम्बर 2023 की तुलना में माह जनवरी 2024 में योजना अंतर्गत 1,57,921 हितग्राहियों की संख्या कम हुई है तथा केटेगरी अनुसार कम होने वाली हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 पर है। (घ) स्कीम कोड 1130 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु मुख्य बजट में राशि रूपये 7850 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक बजट में राशि रूपये 2800 करोड़ का प्रावधान किया गया था तथा माह जनवरी 2024 तक इस मद में राशि रूपये 11508.43 करोड़ व्यय हुई है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग राशि रूपये 3225 करोड़ का और व्यय होना संभावित है।
खनिज निधि की संग्रहित राशि से विकास कार्य
[खनिज साधन]
70. ( क्र. 2055 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में जिला खनिज निधि की कुल कितनी राशि संग्रहित है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिला पन्ना में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक खनिज मद से कुल कितनी राशि जिले के रायल्टी के नाम पर प्राप्त हुई है? वर्षवार, प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार पन्ना जिले की पवई, गुनौर एवं पन्ना विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य उक्त निधि से स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का स्वरूप सहित वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार कार्य की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) उक्त अवधि में जिले में खनिज प्रतिष्ठान मद से कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्ड्री भवनों का निर्माण, मरम्मत, रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार, विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के संदर्भ में प्रदान की गई राशि से स्वीकृत कार्यों की स्थिति क्या है? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए हैं और कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला खनिज प्रतिष्ठान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में योजना प्रारंभ होने की दिनांक से दिसंबर 2023 तक राशि रूपये 6623 करोड़ संग्रहित हुई है। (ख) पन्ना जिले में खनिज मद से रायल्टी प्राप्त करने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अपितु पन्ना जिले में वित्तीय वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त रायल्टी राशि एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान मद राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर है। (ग) पन्ना जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर है। (घ) पन्ना जिले में वित्तीय वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्ड्री भवनों का निर्माण, मरम्मत, रख-रखाव पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर है। (ड.) प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में पन्ना जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" एवं ''स'' पर है।
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में प्रतिनियुक्ति
[गृह]
71. ( क्र. 2056 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजेश खेड़े, सहायक सेनानी, सशक्त पुलिस बल से नियुक्त जिनकी प्रतिनियुक्ति विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में डी.एस.पी. है, जो नियम विरूद्ध विवेचना अधिकारी बनकर शासन के प्रति निष्ठावान अधिकारियों से अवैध मासिक वसूली करते हैं और जो भी अधिकारी/कर्मचारी इनको अवैध महीना वसूली नहीं पहुँचाता उनके ऊपर बेईमानी पूर्वक षडयंत्र बनाकर फर्जी प्रकरण बनाए जाते हैं? क्या उपरोक्त अधिकारी को लोकायुक्त प्रकरण में विवेचना करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो, नियम की प्रति दें। क्या इन्होने विवेचना करने का शासन से कोई प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा पास की है? यदि हाँ, तो प्रति दें। (ख) उपरोक्त अधिकारी के विरूद्ध पदस्थापना दिनांक से आज दिनांक तक लोकायुक्त संगठन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, किन-किन अधिकारियों ने कार्यवाही की? विवरण दें और अगर कार्यवाही नहीं की तो क्यों? यदि की जायेगी तो कब तक? नियम भी बताएँ। (ग) पूर्व में प्रकरण क्र. 3376 दिनांक 27.03.2023 एवं प्रकरण क्र. 2793 दिनांक 27.03.2023 द्वारा सदन से जानकारी चाही गई, जिसके उत्तर में "उपरोक्त प्रश्नों की जानकारी एकत्रित की जा रही है" का उल्लेख किया गया, किन्तु 10 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई, क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) श्री राजेश खेडे़, डीएसपी के पद पर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन म.प्र. में शासन के आदेश से पदस्थ है। विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन म.प्र. में प्राप्त शिकायत/सूत्र सूचना के सत्यापन उपरांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत भिन्न-भिन्न अपराध के लिये संबंधित धाराओं में आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते है। अतः यह सही नहीं है कि अवैध वसूली एवं बेईमानी पूर्वक षडयंत्र बनाकर फर्जी प्रकरण बनाये जाते है। म.प्र. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत म.प्र. पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 की धारा-2 (2) एवं धारा-3 के तहत राज्य शासन द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन म.प्र. में पदस्थ पुलिस अधिकारी को विवेचना संबंधित अधिकार प्रदत्त किये गये है। शासन से पदस्थापना पश्चात संबंधित अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, म.प्र. में विवेचना के संबंध में पृथक से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जानकारी नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) माननीय लोकायुक्त महोदय, के आदेशानुसार उक्त शिकायतें नस्तीबद्ध की गई। शिकायतें नस्तीबद्ध होने से शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ग) प्राप्त समस्त शिकायतें माननीय लोकायुक्त महोदय, के आदेशानुसार नस्तीबद्ध की गयी है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।
विधायक निधि से किए गए व्यय की जानकारी
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]
72. ( क्र. 2063 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यह कि जिला रतलाम के (221) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विधायक निधि से कौन-कौन से निर्माण, मरम्मत एवं अन्य कार्य कहां-कहां कराए गए? संपूर्ण कराए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करावें एवं उक्त कराए गए कार्य किस निर्माण एजेन्सी से एवं कितनी राशि से कराये गए? उसकी संपूर्ण सूची देवें एवं उक्त कराए गए कार्यों के संबंध में जो भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया उसकी जानकारी उपलब्ध करावें एवं विधायक स्वेच्छानुदान योजना के अंतर्गत कोष से वितरण की गई राशि की हितग्राहीवार जानकारी भी उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित विधायक निधि से जो निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराए गए उक्त कराए गए, कार्यों की गुणवत्ता की जांच जिस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है एवं कार्यपूर्णतः प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उक्त अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या विधायक निधि से कराए गए सभी निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की एवं घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कमेटी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठन कर कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। विधायक स्वेच्छानुदान योजना के अंतर्गत हितग्राहीवार/राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जी नहीं।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का क्रियान्वयन
[सामान्य प्रशासन]
73. ( क्र. 2070 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 13 दिसम्बर, 2023 से 22 जनवरी, 2024 तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहां-कहां पर कब-कब, कौन-कौन सी घोषणाएं की गई है? (ख) उक्त घोषणाओं में कौन-कौन सी घोषणाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में पंजीबद्ध की जाकर किन-किन विभागों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई है? कृपया घोषणाओं के क्रमांकवार सूची दें। (ग) उक्त घोषणाओं में से कौन-कौन सी घोषणाओं की पूर्ति कर दी गई?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में दी गई है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लाड़ली बहनों की संख्या में कमी
[महिला एवं बाल विकास]
74. ( क्र. 2072 ) श्री उमंग सिंघार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभ से 10 जनवरी, 2024 तक प्रति माह कितनी-कितनी लाड़ली बहनों के खातों में कितनी-कितनी राशि (टोटल राशि) डाली गई? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी लाड़ली बहनों ने स्वेच्छा से योजना का परित्याग किया है, कृपया उनके नाम, पति अथवा पिता का नाम, पता सहित सूची प्रदान करें? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश अनुसार कितनी लाड़ली बहना जिन्हें पूर्व में पात्रता के आधार पर राशि डाली गई थी उनमें से अब तक कितनी लाड़ली बहने अपात्र किन कारणों से हुई एवं प्रश्नांकित तिथि तक कितनी लाड़ली बहनों की मृत्यु हो गई है? कृपया अपात्र लाड़ली बहना एवं जिनकी मृत्यु हो गई की नाम पति अथवा पिता का नाम उम्र पता सहित सूची दें? (घ) उपरोक्तानुसार कितनी लाड़ली बहनों को 10 जनवरी, 2024 की स्थिति में समग्र आधार से डी-लिंक नहीं होने एवं लाड़ली बहनों की उम्र 60 वर्ष हो जाने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया गया? कृपया उनका नाम, पति अथवा पिता का नाम, उम्र, पता सहित पृथक-पृथक सूची देवें?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत पंजीकृत पात्र हितग्राहियों के बैंक खातें में माह जून 2023 से माह जनवरी 2024 तक माहवार लाभान्वित हितग्राही की संख्या तथा भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। (ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से योजना का परित्याग करने वाली लाड़ली बहनों की संख्या 19,159 हैं। इनके नाम, मुखिया का नाम, पता सहित सूची अत्यंत विस्तृत होने के कारण पेन ड्राईव में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–02 पर है। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश अनुसार योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से योजना का परित्याग करने वाली लाड़ली बहनों की संख्या 19,159 है, आधार से सम्रग के डी-लिंक होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हुई महिलाओं की संख्या 2,741 है तथा समग्र से डिलीट होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हुई महिलाओं की संख्या 3,886 एवं प्रश्नांकित तिथि तक मृत हितग्राहियों की संख्या 2,107 हैं। दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने के कारण योजना की पात्रता से बाहर हुई महिलाओं की संख्या 1,56,250 है। इनके नाम, मुखिया का नाम, उम्र, पता की सूची अत्यंत विस्तृत होने के कारण पेन ड्राईव में क्रमंश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02, 03, 04, 05 तथा 06 पर है। (घ) 10 जनवरी, 2024 की स्थिति में योजना अंतर्गत पंजीकृत पात्र ऐसे हितग्राही जिनका समग्र आधार से डी-लिंक नहीं होने परंतु भुगतान असफल होने के कारण उन्हें लाभ नहीं दिया जा सका की संख्या 66,510 तथा डीबीटी सक्रिय नहीं होने के कारण जिन्हें लाभ नहीं दिया जा सका की संख्या 17,635 एवं दिनांक 01 जनवरी, 2024 को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होने के कारण योजना की पात्रता से बाहर हुई महिलाओं की संख्या 1,56,250 है। इनके नाम, मुखिया का नाम, उम्र, पता की सूची अत्यंत विस्तृत होने के कारण पेन ड्राईव में क्रमश: जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-07, 08 तथा 06 पर है।
पेसा एक्ट अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरण
[गृह]
75. ( क्र. 2073 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पेसा एक्ट के लागू होने की दिनांक से धार जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में कितने प्रकरण दर्ज हुये है? दर्ज प्रकरणों को पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर निराकरण हेतु प्रयास किया गया था या नहीं? दर्ज प्रकरणों की संख्या थानेवार उपलब्ध करावें। (ख) पेसा एक्ट अंतर्गत धार जिले में कितने प्रकरणों का निराकरण ग्राम सुरक्षा समिति स्थानीय स्तर पर किया गया है? पुलिस थानों पर प्रारंभिक सूचना के बाद थानों से ग्राम सुरक्षा समितियों को सूचित किया गया अथवा नहीं यदि सूचित किया गया है तो सूचना पत्र एवं जावक रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध करायें? (ग) कितने प्रकरणों में ग्राम सुरक्षा समिति की अनुशंसा से धार जिले के किस-किस थानों में कितने प्रकरण दर्ज किये गये है? (घ) ग्राम सुरक्षा समितियों को प्रकरणों के निराकरण हेतु कौन-कौन से अधिकार दिये गये है? ब्यौरा दें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' में समाहित है। ''शांति एवं विवाद निवारण समितियों'' को दी गई सूचनाओं के थानावार रजिस्टरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (ग) शांति एवं विवाद निवारण समिति की अनुशंसा से धार जिले में किसी भी थाने पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। (घ) मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। उक्त नियमों में नियम 14 के अंतर्गत शांति एवं विवाद निवारण समिति के अधिकार परिभाषित किये गये है।
बंदूक/शस्त्र लाइसेंस स्वीकृति
[गृह]
76. ( क्र. 2076 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 कितने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये है? विकासखण्डवार/विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) जिला सागर अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन शस्त्र लायसेंस एवं नवीनीकरण के प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित है? विकासखण्डवार/ विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में जिला सागर अंतर्गत कितने रिवाल्वर बंदूक लायसेंस प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर की अनुशंसा उपरांत गृह विभाग म.प्र. शासन को प्रेषित किये गये है? जानकारी देवें। (घ) सुरक्षा गार्ड कार्य हेतु/रोजगार हेतु बंदूक लायसेंस स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्राथमिकता से स्वीकृत किये जाने हेतु कोई दिशा-निर्देश है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जिला सागर अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत शस्त्र लायसेंस की संख्या निम्नानुसार है :- विधानसभा 1- नरयावली स्वीकृत शस्त्र लायसेंस संख्या 96, 2- सागर 81, 3- रहली 23, 4- खुरई 42, 5- बीना 31, 6- सुरखी 40, 7- देवरी 34, 8- बण्डा 46। (ख) जिला सागर अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त नवीन स्वीकृत शस्त्र लायसेंस प्रकरणों पर कार्यवाही निम्नानुसार प्रचलित है शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण लोकसेवा पोर्टल पर आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से हेता है। जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:- विधानसभा 1- नरयावली प्रचलित प्रकरण की संख्या 60, 2- सागर 65, 3- रहली 20, 4- खुरई 40, 5- बीना 55, 6- सुरखी 37, 7- देवरी 35, 8- बण्डा 55 (ग) सागर जिले से रिवाल्वर शस्त्र लायसेंस प्रकरण आयुक्त सागर, संभाग सागर की अनुशंसा उपरांत गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को वर्ष 2022 में कुल 47 प्रकरण एवं वर्ष 2023 में कुल 45 प्रकरण भेजे गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिस चौकी की स्थापना
[गृह]
77. ( क्र. 2077 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मकरोनिया थाना अंतर्गत कितने वार्ड एवं ग्राम सम्मिलित है? (ख) क्या मकरोनिया थाना अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है या प्रस्तावित है? (ग) क्या मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड क्र. 03 दीनदयाल नगर में रेल्वे स्टेशन एवं प्राइवेट हास्पिटल एवं वृहद् कॉलोनियों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की गई है या की जा रही है? (घ) जिला सागर अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में कितनी नवीन पुलिस चौकी के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर भेजे गये है एवं कितने प्रकरणों में स्वीकृति प्रदाय की गई है एवं कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) मकरोनिया थाना अंतर्गत 18 वार्ड सम्मिलित है एवं कोई भी ग्राम सम्मिलित नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) मकरोनिया अंतर्गत दीनदयाल नगर में पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। (घ) जिला सागर अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना के कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
78. ( क्र. 2083 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ-अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने उद्यमियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर अपना उद्यम लगाने का अवसर दिया गया है? (ख) प्रत्येक उद्यमी को कितना ऋण, किस उद्योग के लिए, किस तारीख को दिया गया है तथा उस पर किस दर से ब्याज लिया जा रहा है? अलग-अलग विवरण दें। (ग) क्या इन उद्यमियों को 1 जनवरी, 2021 से ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमसी फीस नहीं मिली है जबकि बैंक प्रति वर्ष पूरा ब्याज तथा सीजीटीएमसी फीस ले रहा है? (घ) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है तथा कब ब्याज अनुदान और सीजीटीएमसी फीस का भुगतान किया जाएगा? (ङ) उपरोक्त में कितने उद्यमियों को ब्याज अनुदान और सीजीटीएमसी फीस का भुगतान न मिलने के कारण अपना उद्योग बंद करना पड़ा है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। ब्याज दर बैंक स्तर से नियमानुसार लिया जाता है। (ग) हितग्राहियों को अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंतर्गत संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार नोडल बैंक से हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान तथा CGTMSE फीस प्रतिपूर्ति के रूप में सीधे क्लेम की जाती है जोकि एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संबंधित बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान तथा सीजीटीएमएसई फीस ऑनलाईन पोर्टल पर क्लेम किये जाने पर नोडल बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है जोकि एक सतत् प्रक्रिया है। (ङ) प्रश्नांश अनुसार झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में कार्यालय स्तर पर इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है।
दुकानों का संचालन एवं राजस्व प्राप्ति
[वाणिज्यिक कर]
79. ( क्र. 2085 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य में आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली आबकारी की दुकान एवं डिस्टलरी, उत्पादन के अन्य कारखानें कौन सी नीति व नियम के तहत संचालित होते हैं तथा यह नीति व नियम में कब-कब संशोधन हुआ? नवीन आबकारी नीति की जानकारी एवं विभाग की कार्य योजना का विस्तृत विवरण प्रदान करें। (ख) मध्यप्रदेश में संचालित शराब उत्पादन (देशी/विदेशी शराब) की डिस्टलरी/फैक्ट्री कहाँ पर संचालित, इनको संचालित करने वाले फर्म/कंपनी की विस्तृत जानकारी तथा वर्ष 2020-2021-2022-2023 में प्रति वर्ष कौन-कौन से उत्पाद का कितना उत्पादन हुआ? (ग) मध्यप्रदेश में संचालित आबकारी विभाग के देशी/विदेशी शराब के दुकान/ठेके के संचालन से, वर्ष 2020-2021-2022-2023 में प्रति वर्ष कितना राजस्व शासन को प्राप्त हुआ? (घ) झाबुआ अलीराजपुर में संचालित आबकारी विभाग के देशी/विदेशी शराब के दुकान/ठेके का संचालन, वर्ष 2020-2021, 2022-2023 में कौन-कौन सी फर्म/कंपनी/ठेकेदार द्वारा करा गया है। वर्ष 2020-2021, 2022-2023 कितना राजस्व शासन को प्राप्त हुआ तथा अवैध शराब की तस्करी को रोकने हेतु कितने केस/कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की गयी है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य में आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली आबकारी की दुकान एवं डिस्टलरी, उत्पादन के अन्य कारखानें आदि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं। मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995, मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996, भांग नियम, मध्यप्रदेश बीयर एवं वाईन नियम 2002 के अंतर्गत प्रभावशील है तथा प्रतिवर्ष घोषित आबकारी नीति के तहत संचालित होते हैं। नवीन आबकारी नीति के विस्तृत विवरण के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62 भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2023 में वर्ष 2023-24 एवं आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश में संचालित शराब उत्पादन (देशी/विदेशी शराब) की डिस्टलरी/फैक्ट्री संचालन करने का स्थान, संचालित करने वाले फर्म/कंपनी की विस्तृत जानकारी तथा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 में प्रतिवर्ष किये गये उत्पाद के उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–3 अनुसार है। मध्यप्रदेश के जिला डिण्डौरी एवं अलीराजपुर में हेरिटेज मदिरा विनिर्माणी इकाई संचालित है। इस संचालन अवधि में डिण्डौरी में कुल 1918 लीटर हेरिटेज मदिरा एवं अलीराजपुर में 1531 लीटर हेरिटेज मदिरा का उत्पादन हुआ है। (ग) मध्यप्रदेश में संचालित आबकारी विभाग के देशी/विदेशी शराब के दुकान/ठेके के संचालन से, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-2023 तक प्रतिवर्ष शासन को प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–4 अनुसार है। (घ) जिला झाबुआ एवं जिला अलीराजपुर में संचालित आबकारी विभाग के देशी/विदेशी शराब के दुकान/ठेके का संचालन, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक में जिस फर्म/कंपनी/ठेकेदार द्वारा किया गया है, उसका नाम तथा वर्षवार शासन को प्राप्त राजस्व की जानकारी तथा अवैध शराब की तस्करी को रोकने हेतु समय-समय पर प्राप्त सूचनाओं पर आबकारी विभाग में पदस्थ कार्यपालिक बल द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत कायम किये गये प्रकरणों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5, 6, 7 एवं 8 अनुसार है।
परियोजना का कार्य
[नर्मदा घाटी विकास]
80. ( क्र. 2092 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा मांडू उदवहन सिंचाई योजना एवं नर्मदा झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माइक्रो सिंचाई परियोजना तथा कारम परियोजनाओं के कार्यादेश की प्रति उपलब्ध कराए। (ख) अनुबंध के अनुसार सरदारपुर तहसील के 66 गांव में जो 57 किलोमीटर लंबी पाईप-लाईन डाली जा रही है, वह पाईप किस कंपनी की है, कौन से मार्का की है उसे जमीन में कितनी गहराई तक डालना है तथा गहराई में पाईप के नीचे तथा उपर गिट्टी और मिट्टी का कितना प्रयोग करना है तथा क्या कार्य अनुबंध अनुसार हो रहा है सामग्री गुणवत्ता अनुसार लग रही है इसका परीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? उसका नाम, पद देवें तथा अभी तक किये गये परीक्षण की रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) प्रश्नाधीन परियोजना का कार्य क्या मूल ठेकेदार कर रहा है या उसके द्वारा अधिकृत अन्य ठेकेदार कर रहा है यदि अधिकृत ठेकेदार कर रहा है तो उसका नाम तथा शासन द्वारा उसे दी गई अनुमति की प्रति देवें। (घ) नर्मदा झाबुआ, पेटलावद, थांदला, सरदारपुर माइक्रो सिंचाई परियोजना में कितनी शिकायत प्राप्त हुई है? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? किस-किस अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के कार्य का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण टीप की छायाप्रति प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) नर्मदा माण्डू उद्वहन सिंचाई योजना अस्तित्व में नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जिंदल स्टील की एच.आर.क्वॉईल की जिसका ट्रेड मार्क आई.एस.आई. है। न्यूनतम 1.00 मीटर गहराई तक डालना प्रावधानित है, नीचे 150 एम.एम. बेडिंग व ऊपर न्यूनतम 1.00 मीटर भराव किया जाता है। जी हॉं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) मूल ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) दो शिकायतें प्राप्त हुई। पाईप को गहराई में डालने की कार्यवाही के साथ मुआवजे हेतु प्रकरण तैयार किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से उपलब्ध राशि
[खनिज साधन]
81. ( क्र. 2093 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में उपलब्ध राशि की जानकारी देवें। (ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृति हेतु 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त प्रस्ताव की सूची वर्षवार प्रदान करें एवं कितने प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया उसकी समस्त जानकारी प्रदान करें। (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले में विधानसभावार कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? उसकी सूची देवें। (घ) म.प्र. शासन खनिज विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 12-1/2022/12/1 दिनांक 31.05.2022 के अनुसार ग्राम पंचायत कचनारिया के गुलरीपाडा, रसानिया, राजघाटा से विद्यार्थियों को स्कूल पहुँच मार्ग के बीच आने वाली कोटेश्वरी नदी में पानी अधिक होने से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुँचना पड़ता है तो वर्ष 2023-24 में क्या उच्च प्राथमिकता में लिया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) धार जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में उपलब्ध राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजे जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ग) स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। (घ) जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मण्डल के निर्णय से संबंधित है एवं न्यास मण्डल निर्णय पर अवलंबित है।
रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर अनियमितता
[वाणिज्यिक कर]
82. ( क्र. 2096 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर विधानसभा के कुशलपुरा में भूमि सर्वे नंबर 41, 43, 48, 54 की रजिस्ट्री में अधिकारियों से मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त जमीन के संबंध में क्या फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है क्या रजिस्ट्री में किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई है? किसी पक्ष द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त जानकारी प्रदान करें। (ख) सरदारपुर विधानसभा के कुशलपुरा में 30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 44 पर फौती नामांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है यदि हाँ, तो आवेदन की प्रति प्रदान करें। (ग) सरदारपुर विधानसभा में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक नामांतरण, रजिस्ट्री में कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं कितने प्रकरण लंबित है? सूची प्रदान करें। प्रकरण लंबित का कारण बतावें। (घ) जनसुनवाई में सरदारपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत कुशलपुरा में भूमि संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जाएगी? समय-सीमा बतावें। (ड.) सरदारपुर विधानसभा में नामांतरण के कितने प्रकरण है जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित है क्या शासन द्वारा नामांतरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है यदि हाँ, तो वो समय-सीमा बताएं एवं क्या समय-सीमा का पालन किया जा रहा है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सरदारपुर विधानसभा के कुशलपुरा में भूमि सर्वे नंबर 41, 43, 48, 54 में से भूमि सर्वे क्रमांक 41 से संबंधित विक्रय पत्र को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका एल क्रमांक जे- 219892 खसरा नकल एवं नक्शे के आधार पर एक दस्तावेज क्रमांक MP119002022A11265495 दिनांक 20/12/2022 पंजीबद्ध किया गया है। दस्तावेज में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है और न ही इस संबंध में कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) पंजीयन संबंधी शिकायतों की संख्या निरंक है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं। उप पंजीयक और जिला पंजीयक कार्यालयों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन वाहन चेकिंग
[गृह]
83. ( क्र. 2102 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह से शाम तक लगातार वाहन चैकिंग क्यों कराई जा रही है? (ख) वाहन चैकिंग सप्ताह में एक या दो बार क्यों नहीं की जाती जिससे अपराध पर लगाम कसे जाने के साथ-साथ आम नागरिकों को हो रही समस्याओं जैसे ट्रैफिक लगना व एक्सीडेंट होना आदि से बचाया जा सके? (ग) पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में गत 1 वर्ष में पिछले वर्षों की अपेक्षा अपराध क्यों बढ़े है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय (W.P. No-7436/21) के निर्देशानुसार चार पहिया वाहनों के वाहन चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग एवं दो पहिया वाहन चालकों को हैलमेट पहनना अनिवार्य है। इसी के पालन में मुरैना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह से शाम तक लगातार वाहन चैकिंग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के नियमों का पालन कराना यातायात पुलिस का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। (ख) वाहन चैकिंग सप्ताह में एक या दो बार इसलिये नहीं कराई जा सकती क्योंकि माननीय न्यायालयों के आदेशों का पालन करवाया जाना है। दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं हेलमेट व सीटबेल्ट का शत-प्रतिशत पालन कराया जाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रतिदिन चैकिंग समाचीन है। (ग) पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये हर संभव प्रयास किये गये व किये जा रहे है। इन्ही प्रयासों के कारण जिला मुरैना में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में अधिकांश अपराध शीर्ष जैसे- हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गृह भेदन, चोरी एवं अन्य भादवि आदि में कमी आई है।
म.प्र. आरक्षण अधिनियम का पालन
[सामान्य प्रशासन]
84. ( क्र. 2103 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर अथवा अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे रोस्टर अनुसार अनारक्षित श्रेणी की सूची में स्थान दिया जाता है? यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से पत्र कब-कब जारी किये गये? सभी पत्रों की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रदेश में म.प्र. आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रदेश की ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की अंतिम चयन सूची में आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों का कट ऑफ मार्क, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ मार्क से ऊपर जाता है क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में आरक्षण का सही से पालन कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-46/99/आ0प्र0/एक, भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनयम, 1994 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/आ0प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक, दो एवं तीन अनुसार। (ख) म.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 का पालन किया जा रहा है। समस्त घोषित किए जा रहे अंतिम चयन परिणाम म.प्र. आरक्षण अधिनियम, 1994 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किए जा रहे हैं। अत: उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्व-सहायता समूहों के रसोइयों का भुगतान
[महिला एवं बाल विकास]
85. ( क्र. 2105 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि मध्यान भोजन एवं नाश्ता के लिये क्रमश: 5 रूपये एवं 3 रूपये की दर से भुगतान किया जा रहा है? (ख) क्या उपरोक्त दरों में रसोइयों का भुगतान शामिल है? यदि नहीं, तो रसोइयों को कितना भुगतान किया जा रहा है? जानकारी दें। (ग) उपरोक्त भुगतान की जा रही राशि का विवरण के साथ मद की जानकारी देवें?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हां। (ख) जी, हाँ, शेष का प्रश्न नही। (ग) उत्तर (ख) के संदर्भ में लागू नहीं।
आंगनवाड़ी केंद्रो की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]
86. ( क्र. 2107 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं और कहां-कहां पर? संचालित केंद्र के नाम सहित सूची प्रदान करने की कृपा करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में प्रश्न दिनांक तक उल्लेखित आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं कहां-कहां पर? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है? कितने स्थान पर भवन निर्माण की स्वीकृति है और कितने स्थान पर स्वीकृति शेष है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कुल 360 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहें हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 पर हैं। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा अंतर्गत 157 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं इनमें से 33 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, शेष 124 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति शेष है।
आनंद विभाग के कार्य
[आनंद]
87. ( क्र. 2109 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आनंद विभाग मध्य प्रदेश में क्या-क्या कार्य कर रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में आनंद विभाग ने अपने स्थापना से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य किये हैं तथा कुल कितनी राशि उन कार्यों पर व्यय की गई हैं? वर्षवार विधानसभावार जानकारी प्रदान करे। (ग) आनंद विभाग की योजनाओं एवं कार्यों का संचालन जिला/विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन अधिकारी करता है एवं कितने लोगों का स्टॉफ इसमें लगा हुआ है? कृपया सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में आनंद विभाग द्वारा किए जा रहे जन हितैषी कार्यों/योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करने की कृपा करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) विभाग के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अल्पविराम, आनंद सभा, आनंदम केन्द्र, आनंद उत्सव, आनंद शिविर, आनंद क्लब, आनंदक, ऑनलाईन कोर्स, आनंद फैलोशिप, हैप्पीनेस इंडेक्स, आनंद की ओर, आनंद ग्राम, अंर्तराष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम संचालित किये जाते है। (ख) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में आनंद विभाग ने अपने स्थापना से प्रश्न दिनांक तक किए गए कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। इन गतिविधियों पर राज्य आनंद संस्थान द्वारा व्यय नहीं किया गया। केवल एक दिवसीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रम 2022-23 पर राशि रू. 14,600/- व्यय की गई। (ग) आनंद विभाग के कार्यक्रमों का संचालन जिले में जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी के निर्देशन में जिले के सक्रिय आनंदको के माध्यम से किया जाता है। आनंद विभाग का कोई अमला जिलों में नहीं है। रि-डिप्लॉयमेंट नीति के आधार पर देवास में एक शासकीय सेवक कार्यरत है। सोनकक्ष विधानसभा क्षेत्र में आनंद विभाग द्वारा किये गये कार्य प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
गौण खनिज मद से प्राप्त राशि
[खनिज साधन]
88. ( क्र. 2115 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में बालाघाट जिले में खनिज मद (गौण खनिज) से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई हैं? (ख) गौण खनिज मद से कितने कार्य स्वीकृत हुए है? (ग) वर्तमान में बालाघाट जिले में गौण खनिज मद से प्राप्त कितनी राशि शेष है? (घ) विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में गौण खनिज मद से कितनी राशि स्वीकृत है तथा इस राशि का किस-किस कार्य में उपयोग किया गया है? (ङ) गौण खनिज मद से स्वीकृत कार्य की सूची तथा स्वीकृत कार्य जो चल रहे हैं उनकी पूर्ण सूची उपलब्ध करवाई जाए? (च) ग्राम पंचायत में पूर्व में ग्रामीणों के लिए पीली पर्ची रेत रॉयल्टी दी जाती थी, क्या वर्तमान में पंचायत में रेत रॉयल्टी पीली पर्ची लागू है या नहीं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) विगत तीन वर्षों में खनिज मद (गौण खनिज) से प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) गौण खनिज मद से प्राप्त रायल्टी से कार्य स्वीकृत किये जाने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नांश (घ) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जी हाँ। वर्तमान में पंचायत में रेत रॉयल्टी पीली पर्ची लागू नहीं है।
स्वीकृत खदानों में पेसा कानून 2022 के प्रावधानों का पालन
[खनिज साधन]
89. ( क्र. 2122 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में बालू रेत, काली रेत, गिट्टी एवं मुरूम की कितनी खदानें स्वीकृत है? स्वीकृत खदानों की सूची, स्वीकृत खदानों का रकबा, पर्यावरणीय स्वीकृति वर्ष एवं नवीनीकरण की तिथि सहित खदानवार ठेकेदारों के अनुबंध की जानाकारी देवें। (ख) स्वीकृत खदानों के संबंध में पेसा कानून 2022 में क्या प्रावधान हैं? जानकारी दें। (ग) स्वीकृत खदानों के संबंध में पेसा कानून 2022 का पालन किया जा रहा है या नहीं? (घ) यदि नहीं, तो संबंधित जिला अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) बड़वानी जिले में रेत की 22 गिट्टी की 55 स्वीकृत खदानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब पर है। (ख) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) भोपाल दिनांक 15 नवंबर, 2022 के अध्याय-छह खान और खनिज बिन्दु क्रमांक 22 गौण खनिज में अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज क्षेत्र के आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्रामसभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। (ग) स्वीकृत खदानों में पेसा कानून 2022 का पालन किया जा रहा है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिकारियों के स्थानांतरण
[सामान्य प्रशासन]
90. ( क्र. 2123 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग द्वारा 3 वर्ष से अधिक समय से जिलों में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण विषयक आदेश की छायाप्रति देवें। (ख) निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार बड़वानी जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों के पदनाम, विभागवार सहित सूची प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला बड़वानी में कोई भी अधिकारी जो सीधे भारत निर्वाचन कार्य में संलिप्त है, एक ही पद पर 03 वर्ष से अधिक अवधि के पदस्थ नहीं है।
पीथमपुर में सेज (SEZ) अंतर्गत स्थापित उद्योग
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
91. ( क्र. 2127 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में सेज (SEJ) अंतर्गत स्थापित उद्योगों को राज्य शासन या केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है या दोनों के द्वारा दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में कितने उद्योगों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? उद्योगवार अनुदान की राशि निवेश सहित बताएं। (ग) इन उद्योगों में स्थानीय धार जिले के कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली, कितने दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों या अन्य को नौकरी मिली, नाम, पता सहित पृथक-पृथक सूची-सहित बताएं। (घ) नौकरी-प्राप्त स्थानीय व्यक्तियों में कितने अनुसूचित जाति और कितने अनुसूचित जनजाति हैं, सूची-सहित बताएं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अनुदान की राशि देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त स्वरूप की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
प्रदेश में कुपोषण की स्थिति
[महिला एवं बाल विकास]
92. ( क्र. 2134 ) श्री रामनिवास रावत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नांकित दिनांक की स्थिति में प्रदेश में 0-6 एवं 6-12 वर्ष उम्र के कितने बच्चों का वजन लिया गया? इनमें से कितने सामान्य वजन, कितने कम वजन (कुपोषित) एवं कितने अति कम वजन (अतिकुपोषित) के चिन्हित किये गए है? जिलेवार बतावें। श्योपुर जिले में कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों की संख्या ग्रामवार, तहसीलवार बतावें। (ख) 01 जुलाई, 2020 से प्रश्नांकित तिथि तक 0-6 एवं 6-12 वर्ष उम्र तक के कितने बच्चों की मृत्यु किन कारणों (मीजल्स, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, स्वाईनफ्ल्रु, कुपोषण एवं किस अन्य बीमारी नाम सहित) से हुई? जिलेवार बतावें। उक्त अवधि में जिला श्योपुर में हुई बच्चों की मौतों की जानकारी बच्चे के नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं कारण सहित दें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार चिन्हित किये गए कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हुई? कितने बच्चे पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती किये गए? जिलेवार जानकारी दें। (घ) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्नांकित दिनांक तक जिला श्योपुर में संचालित पोषण पुनर्वास केन्दों को कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी किस-किस कार्य पर व्यय की गई? कितनी, किस-किस मद में शेष है?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) आंगनवाड़ी केन्द्र में 06 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों का वजन लिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 67,01,936 बच्चों का वजन लिया गया, जिसमें 50,99,606 सामान्य वजन श्रेणी मे, 12,92,270 बच्चे कम वजन श्रेणी में एवं 3,10,060 बच्चे अति कम वजन श्रेणी में चिन्हित किये गए। इन बच्चों के लिए गए वजन का जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर तथा श्योपुर जिले में 82,397 बच्चों का वजन लिया गया जिसमें 60,190 बच्चे सामान्य वजन श्रेणी में, 17,647 बच्चें कम वजन श्रेणी में एवं 4,560 बच्चे अति कम वजन श्रेणी में चिन्हित किये गए। विभाग अंतर्गत उक्त जानकारी परियोजनावार एवं आंगनवाड़ी केन्द्रवार संधारित होती है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ख) मृत्यु के कारणों का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के एच.एम.आई.एस. में 05 वर्ष के आयु वाले बच्चों की मृत्यु प्रतिवेदित है। जिलेवार मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। श्योपुर जिले में बच्चों की मृत्यु की नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। (ग) प्रदेश में प्रश्नांश (क) में दर्शाए गए कम वजन एवं अति कम वजन बच्चों के चिन्हांकन दिनांक एवं मृत्यु की अवधि स्पष्ट नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश (क) में दर्शाएं गए कम वजन एवं अति कम वजन बच्चों के पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती के मापदण्ड में सम्मिलित नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) श्योपुर जिले में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में आवंटित, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है।
विदेश यात्राओं की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
93. ( क्र. 2135 ) श्री रामनिवास रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक मा. मुख्यमंत्री जी, मंत्री मण्डल के किन-किन सदस्यों एवं किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन देशों की यात्राएं कब-कब की? इन यात्राओं के उद्देश्य क्या थे? बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) की यात्राओं का प्रबंध किस-किस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया गया तथा इन यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नाश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है अधिकांश यात्राएं प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गयी? यदि हाँ, तो इन यात्राओं के दौरान किन-किन विदेशी उद्योगपतियों से किस-किस प्रकार के कितनी-कितनी राशि के एम.ओ.यू. कब-कब किये गए? इनमें से कौन-कौन से एम.ओ.यू. अनुसार प्रदेश में कितना विदेशी निवेश अभी तक हुआ है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनाधिकृत पटाखा गोडाउन का संचालन
[गृह]
94. ( क्र. 2144 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले के ब्लाक जुन्नारदेव अंतर्गत नंदौरा वार्ड नं 18 आवेदक श्री अजय ढीकू पुत्र एवं श्रीमति प्रेमवती ढीकू पत्नि स्व. श्री गुलाबसिंग ढीकू द्वारा दिनांक 16/01/2024 को जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा को लिखित आवेदन देकर जिसमें श्री योगेश साहू पिता स्व. श्री गनपत साहू निवासी दमुआ द्वारा आवेदक के प्रधानमंत्री आवास पर अवैध कब्जा कर अनाधिकृत फटाखे गोडाउन का संचालन करने की शिकायत दर्ज की गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त शिकायत पर आज दिनांक तक अपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रकरण पर कब तक अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी? (ग) क्या यह सही है पीएम आवास पर श्री योगेश साहू पिता स्व. श्री गनपत साहू निवासी दमुआ अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से मकान को अवैध विस्फोटक गोडाउन में तब्दील कर लिया है तो क्या शासन प्रशासन द्वारा इस अवैध कब्जा को हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्थान पर पीएम आवास है? यदि हाँ, तो इस स्थान पर गोडाउन की परमिशन प्रशासन द्वारा कैसे प्रदान की गई? यहा हाँ तो क्या दोषी अधिकारी एवं जिसके नाम से विस्फोटक लायसेंस जारी हुआ है के विरूद्ध क्या कार्यवाही होगी और कब तक होगी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच के दौरान कोई भी आपराधिक प्रकरण को दर्शाता हुआ तथ्य सामने नहीं आया है, इसलिए आज दिनांक तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। थाना प्रभारी द्वारा उक्त स्थान पर जाकर तस्दीक की गई तथा किसी प्रकार का अवैध कब्जा/अनाधिकृत उपयोग नहीं पाया गया है। (घ) जी नहीं। फटाखा गोदाम/दुकान जहां पर है यह पीएम आवास का हिस्सा नहीं है।
अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन
[वित्त]
95. ( क्र. 2146 ) श्री सुनील उईके : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए अधिकारी/कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन (एनपीएस) योजना में रखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य की भांति मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन का लाभ 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए अधिकारी/कर्मचारियों को भी दिए जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या यह भी सही कि NPS के स्थान पर OPS लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति का गठन कब एवं किसकी अध्यक्षता में किया गया तथा समिति ने राज्य शासन को कब-कब, क्या-क्या अनुशंसा की गई?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के तहत उचित निर्णय लेता है। (ग) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुलिसकर्मियों का सप्ताहिक अवकाश
[गृह]
96. ( क्र. 2150 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिसकर्मियों को दिए गए सप्ताहिक अवकाश को वर्तमान में शासन द्वारा बंद कर दिया गया है? (ख) यदि पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश बंद कर दिया गया है तो उसका कारण बताईए? (ग) यदि पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश बंद नहीं किया गया है उसका पूर्णत: क्रियान्वयन तो कब से शुरू किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) उपस्थित नहीं होता है। (ग) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक/पुमु/3/कार्मिक/7/1881/2023 भोपाल, दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से मैदानी स्तर पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिवस अवकाश प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को पेंशन का लाभ
[सामान्य प्रशासन]
97. ( क्र. 2151 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आश्रित अविवाहित पुत्रियों को पेंशन का लाभ दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आश्रित पुत्रों को पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया जाता है? उसका कारण बताएं। (ग) वर्तमान में शासन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजनों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हॉं। (ख) ''नाबालिग पुत्र और नाबालिग सौतेले पुत्र, अविवाहित पुत्रियॉ तथा सौतेली अविवाहित पुत्रियां ऐसे बालिग पुत्र और सौतेले पुत्र जो स्थाई रूप से विकलांग होने के कारण अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पर पूर्णत: आश्रित हैं'' उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
व्यय राशि की जानकारी
[आनंद]
98. ( क्र. 2154 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में आनंद विभाग का गठन कब हुआ? क्या उद्देश्य हैं? विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाऐं सम्मिलित हैं एवं क्या-क्या गतिविधियाँ सम्मिलित हैं? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग में विभाग गठन के उपरांत कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? उसके विरूद्ध कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है तथा कितनी राशि शेष है? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में विभाग अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य के नाम, राशि सहित बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जाते हैं? कार्य स्वीकृत किये जाने के नियम/निर्देश/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) आनंद विभाग का गठन अगस्त 2016 में किया गया था। गठन के उददेश्य संलग्न परिशिष्ट पर है। इन उददे्श्यों की पूर्ति हेतु अल्पविराम, आनंद सभा, आनंदम केन्द्र, आनंद उत्सव, आनंद शिविर, आनंद क्लब, आनंदक, ऑनलाईन कोर्स, आनंद फैलोशिप, हैप्पीनेस इंडेक्स, आनंद की ओर, आनंद ग्राम एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम संचालित है। (ख) गठन वर्ष 2016 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य आनंद संस्थान को कुल राशि रू 41.26 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसके विरूद्ध 26.26 करोड़ का आहरण किया गया। जिसमें से 24.16 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा राशि रू 3.74 करोड़ शेष है। (ग) आनंद विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते है अपितु विभाग के गठन के उददेश्यों की पूर्ति हेतु प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में उल्लेखित कार्यक्रम किये जाते है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर अनुसार कार्यक्रम आयोजित जाते है। कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
योजनाओं की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
99. ( क्र. 2155 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा मध्यप्रदेश के निवासियों को रोजगार देने के क्या नियम हैं? नियम के तहत कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान में अनुदान राशि औद्योगिक इकाइयों को दी जाती है या रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को एवं कितनी-कितनी दी जाती है? (ग) मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान के अंतर्गत दिये गये अनुदान का औद्योगिक इकाई सहित कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है? (घ) मध्यप्रदेश में किन-किन उद्योगों को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान के लाभार्थी कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात सुविधा/सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता प्रदाय की जा रही है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। उक्त नीति अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 अंतर्गत प्रावधानित सुविधाएं मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पात्रतानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को अपने कुल रोजगार का न्यूनतम 70% मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में शासनादेश दिनांक 09/04/2018 द्वारा परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाइयों (Garmenting Sector) हेतु विशिष्ट सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय/रोजगार सृजन पर सहायता औद्योगिक इकाई को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में समाहित है। उक्त के अतिरिक्त मंत्रि-परिषद पर निवेश संवर्धन समिति (सीसीआईपी) द्वारा कतिपय मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत विशिष्ट सहायता अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता इकाइयों को स्वीकृत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार म.प्र. एमएसएमई विकास नीति 2021 अंतर्गत फर्नीचर, टॉय एवं परिधान क्षेत्र की इकाइयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता/विशेष पैकेज अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन अनुदान राशि औद्योगिक इकाइयों को दी जाती है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में समाहित है। (ग) उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों (Garmenting Sector) हेतु स्वीकृत विशिष्ट सुविधाएं के तहत किसी भी इकाई को कोई अनुदान राशि प्रदाय नहीं की गई है। तथापि मंत्रि-परिषद पर निवेश संवर्धन समिति (सीसीआईपी) द्वारा कतिपय मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को विशिष्ट सहायता अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत की गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की वितरित सहायता राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
100. ( क्र. 2158 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के विभिन्न शासकीय विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतावें? प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरणों का निराकरण हो गया है और कितने प्रकरण लंबित हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से किस-किस दिनांक को क्या-क्या निर्देश/परिपत्र जारी किए गए तथा जारी किए गए निर्देश/परिपत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कितने समय में किए जाने का नियम है? अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किया जा रहे हैं?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में समयावधि नियत की गई है तथा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
[महिला एवं बाल विकास]
101. ( क्र. 2159 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुख्यमंत्री "बाल आशीर्वाद योजना" के अंतर्गत प्रदेश के अनाथ बच्चों को प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान विगत कई महीनो से बंद है? (ख) यदि हाँ, तो "बाल आशीर्वाद योजना" अंतर्गत प्रत्येक अनाथ बच्चों को प्रति माह कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? प्रश्न दिनांक तक कब से कितनी-कितनी राशि वितरित की जाना शेष है? (ग) प्रश्नांश "क एवं ख" परिप्रेक्ष्य में योजना अंतर्गत किस दिनांक तक बच्चों को सहायता राशि का वितरण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्योँ?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जी हाँ। (ख) बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत प्रत्येक अनाथ बच्चे को प्रति माह राशि रू. 4000/- का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। प्रश्न दिनांक तक योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2023 तक की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है शेष 09 माह की राशि (प्रति माह रू. 4000/- के मान से) का भुगतान किया जाना शेष है। (ग) योजना अंतर्गत बच्चों को सहायता राशि का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में कर दिया जावेगा। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा संचालित गतिविधियां
[आनंद]
102. ( क्र. 2161 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आनन्द विभाग का गठन कब तथा किस उददेश्य से किया गया है? जानकारी दें। (ख) आनन्द विभाग द्वारा क्या-क्या गतिविधियां संचालित की जाती है? (ग) शासन द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से आज दिनांक तक राजगढ़ जिले में आनन्द विभाग द्वारा गतिविधियां संचालित किये जाने हेतु कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? जानकारी दें। (घ) उक्त प्राप्त बजट में से कितना-कितना बजट किस-किस गतिविधि पर कितना-कितना व्यय किया गया है? वर्षवार बतावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) आनंद विभाग का गठन अगस्त 2016 में किया गया था। आनंद विभाग के गठन के उददेश्य संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) आनंद विभाग द्वारा अल्पविराम, आनंद सभा, आनंदम केन्द्र, आनंद उत्सव, आनंद शिविर, आनंद क्लब, आनंदक, ऑनलाईन कोर्स, आनंद फैलोशिप, हैप्पीनेस इंडेक्स, आनंद की ओर, आनंद ग्राम, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम संचालित है। (ग) विभाग द्वारा जिलों को कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
न्यायालयों में नोटरी एवं शपथ आयुक्त के पदों की पूर्ति
[विधि एवं विधायी कार्य]
103. ( क्र. 2162 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत कितने न्यायालय किस-किस स्थान पर है? जानकारी दें। (ख) उक्त न्यायालयों में नोटरी एवं शपथ आयुक्त के पदों की पूर्ति की क्या प्रकिया है तथा इसके क्या-क्या आवश्यक योग्यता है? (ग) उक्त न्यायालयों में नोटरी एवं शपथ आयुक्त के कितने-कितने पद किस-किस न्यायालय आज दिनांक को रिक्त है? जानकारी दें। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी बतावें?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत जिला/तहसील मुख्यालयों पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के स्वीकृत न्यायालयों की जानकारी के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23.12.2022 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शपथ आयुक्त की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, समय-समय पर नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नोटरी अधिनियम, 1952 एवं नोटरी नियम 1956 अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अधिवक्ताओं के अनुशंसित पैनल पर राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार की जाती है। नोटरी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक को विधि स्नातक एवं सामान्य वर्ग के आवेदक को विधि व्यवसाय में 10 वर्ष का एवं अजा/अजजा/पि.वर्ग/महिला वर्ग को 07 वर्ष का विधि व्यवसाय अनुभव होना साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीयन होना आवश्यक है। (ग) वर्तमान में जिला राजगढ़ में नोटरी के कुल 03 पद (मुख्यालय राजगढ़-01 पद, तहसील खिलचीपुर एवं तहसील-नरसिंहगढ़ 01, 01) रिक्त पदों पर नियुक्ति होना शेष है, प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। (घ) जिला राजगढ़ में नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
हितग्राही मूलक योजना एवं भवनविहिन आंगनवाड़ी केंद्र
[महिला एवं बाल विकास]
104. ( क्र. 2166 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला आगर-मालवा में बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण उत्थान व स्वरोजगार संबंधित राज्य एवं केंद्र परिवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय? संपूर्ण जानकारी योजना वाइज अलग-अलग दें। (ख) 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कितनी-कितनी महिलाओं-बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? क्या हितग्राहियों के खातों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में राशि डालना शेष है यदि हाँ, तो उनका भी संख्यात्मक विवरण दें अभी तक राशि न डालने के लिए कौन दोषी है? (ग) आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है एवं कितने आंगनवाड़ी केंद्र में भवन की व्यवस्था है एवं कितनी आंगनवाड़ी ऐसी है जो किराए के भवन में संचालित हो रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्र में भवन की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा कब-कब प्रस्ताव भेजे गए एवं कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए स्वीकृत भवनों के निर्माण की क्या स्थिति है कितने भवन अपूर्ण स्थिति में है और कितने भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है आंगनवाड़ी केंद्रवार जानकारी देवें?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ( सुश्री निर्मला भूरिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' पर है। जी हां। जिला स्तर पर प्राप्त आवंटन से नियमानुसार भुगतान उपरांत वर्ष 2023-24 में बैंक संव्यवहार में तकनीकि कारणों से लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति की राशि 14 हिग्राहियों के खातों में डालना शेष है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' पर है। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार जिले से पत्र क्र.1907 दिनांक 20.7.2022 के द्वारा 358 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुऐ जिसमें आगर विधान सभा के अंतर्गत संचालित 185 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। जिसमें से संचालनालय के आदेश क्रमांक 1475-76 दिनांक 01.08.2022 के द्वारा आगर जिले के लिये 02 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें आगर विधान सभा हेतु 01 आंगनवाड़ी भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र महुडीखेडा ग्राम पंचायत सनावदा भी शामिल है। उक्त भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''घ'' एवं ''ड'' पर है।
कर्मचारियों की सुविधाएं एवं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव
[गृह]
105. ( क्र. 2172 ) श्री विपीन जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पी.एच.पी.एस. की जटिल प्रक्रिया को खत्म कर आयुष्मान योजना की तरह सरल एवं सभी बीमारियों के लिए सभी अस्पतालों के लिए लागू करने की योजनाएं विचारणीय हैं। (ख) क्या विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश दिए जाने, वर्तमान ग्रेड पर 1900 से बढ़कर 2800 किए जाने और साइकिल भत्ता हटाकर मोटरसाइकिल भत्ता दिए जाने को लेकर कार्यवाही प्रचलन में है बताएं कि लंबे समय से इनकी वाजिब मांगों को क्यों पूर्ण नहीं किया जा रहा है। (ग) जनता से ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों पर अंकुश लगाने को लेकर अनुभाग स्तर पर साइबर केंद्र खोले जाने की योजना शासन कर रही है। (घ) बैंकिंग क्षेत्र (10 से 6 के बाद) सहायता नहीं मिल पाने के कारण फ्रॉड राशि वापसी की दिक्कत हेतु बैंकिंग क्षेत्र से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति जो 24 घंटे पुलिस को सहायता प्रदान कर सके की जा सकती है बताएं कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में किन-किन स्कूलों, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं फ्लेक्स व अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार करके अवेयर करने का प्रयास किया गया है।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उद्योग हेतु भूमि आरक्षण
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
106. ( क्र. 2173 ) श्री विपीन जैन : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्योग हेतु कहां-कहां भूमि आरक्षित है आरक्षित भूमियां किन-किन व्यक्तियों/फर्मों/संस्था/उद्योगों को आवंटित की गयी है इनके नाम, उद्योगों का नाम, प्लाट क्रमांक, रकबा तथा सर्वे नंबर की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार आवंटन पश्चात किन-किन आवेदकों द्वारा उद्योग/इकाइयाँ स्थापित कर लिया गया है आवेदक का नाम,उद्योग का नाम तथा कब से चालू है विस्तृत जानकारी देवें (ग) प्रश्नांश (क) से वर्णित ऐसे कितने आवेदक हैं जिनको की औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आवंटित था परंतु उनके द्वारा प्रश्न दिनांक तक उद्योग स्थापित नहीं किया गया जानकारी देवें ऐसे कितने आवेदक है जिनके द्वारा उद्योग विभाग द्वारा प्लाट आवंटित किया था, परंतु उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए गए आवेदक का नाम तथा हस्तांतरित व्यक्ति का नाम तथा उनके द्वारा लगाए गए उद्योग की जानकारी देवें और बताये की क्या प्लाट हस्तांतरित अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है या नहीं? (घ) यदि प्रश्नांश (क) वर्णित आवंटियों ने भूमि आवंटित के बाद समय-सीमा में जिनके द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया गया, तय शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? (ड.) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र मंदसौर हेतु आगामी समय हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर, स्लेट पेंसिल काम्पलेक्स मंदसौर एवं औद्योगिक क्षेत्र मुल्तानपुरा स्थापित है एवं ग्राम पानपुर तहसील मंदसौर में विभाग को अविकसित भूमि आवंटित है। औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार मंदसौर विधानसभा अंतर्गत ग्राम जग्गाखेड़ी में 40.89 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु आरक्षित है। ग्राम भूखी एवं ढिकोला की 78.27 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम भुनियाखेड़ी में 2.45 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की गई है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-जग्गाखेड़ी, जिला-मंदसौर में एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र एफ.पी.पी. जग्गाखेड़ी में 105 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु भूखण्डों का आवंटन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार आवंटन पश्चात 87 आवेदकों द्वारा उद्योग/इकाइयाँ स्थापित कर ली गई है संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में समाविष्ट है। (ग) प्रश्नांश 'क' के अनुसार आवंटन पश्चात 172 आवेदकों द्वारा उद्योग/इकाइयाँ स्थापित नहीं की गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार प्रश्नांश (क) से वर्णित आवेदक जिनको औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट आवंटित था परंतु उनके द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किया गया उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिए गए की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) समय-सीमा में उद्योग स्थापित नहीं करने वाली इकाइयों को आवंटित भूमि का निरस्तीकरण प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाता है। (ड.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र मंदसौर अंतर्गत आगामी समय हेतु कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार ग्राम भूखी एवं ढिकोला (जग्गाखेडी फेस-2) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है।
उद्योगों की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
107. ( क्र. 2174 ) श्री विपीन जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं निवेशकों को दिए जाने का प्रावधान है उद्योग स्थापित करने हेतु शासकीय भूमि लीज पर आवंटित करने, निजी भूमि पर उद्योग स्थापना देकर अनुदान देने संबंधी नियम, प्रक्रिया, आदेश की प्रति सम्बन्धी विवरण देवें। (ख) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर जिले में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु कहां-कहां, कितनी,किस सर्वे क्रमांक की, कितने समय तक, किस उद्योग हेतु कितने दर पर कौन-कौन सी शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है इसके आदेश की प्रतियां एवं शासन से उनके अनुबंध की जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में विभाग द्वारा मंदसौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कहां-कहां पर स्थान,किस-किस उद्योग के लिए चयनित किए गए है उसकी सूची देवें और यदि नहीं, तो भविष्य में कहाँ-कहाँ पर, कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने की योजना है विस्तृत विवरण देवें। (घ) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अनतर्गत मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है प्रश्नावधि अंतर्गत वर्षवार विवरण देवें (ड.) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु कितने प्रस्ताव विभाग के पास प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए है सूची देवें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में वृहद श्रेणी की पात्र औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात सुविधा/सहायता प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथा संशोधित) में निहित प्रक्रिया अनुसार सुविधा/सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। उद्योग स्थापित करने हेतु शासकीय भूमि लीज पर आवंटित करने, निजी भूमि पर उद्योग स्थापना की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित 2022) में है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम-जग्गाखेडी, जिला-मंदसौर में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र एफ.पी.पी. जग्गाखेडी एवं आई.आई.डी.सी. जग्गाखेडी में 39 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु भूखण्डों का आवंटन किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) वर्तमान में विभाग द्वारा मंदसौर जिले में औद्योगिक विकास के लिए 4 स्थान चयनित किये गये है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश राज्य शासन के एम.पी.सी.एस.आर. पोर्टल (www.csr.mp.gov.in) पर उक्त जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अपितु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की सी.एस.आर. से संबंधित वेबपोर्टल National CSR Portal (https://csr.gov.in) पर उपलब्ध आकडों अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु मध्यप्रदेश में कंपनियों द्वारा कुल राशि रू. 420.04 करोड़ व्यय की गई है। अत: सामाजिक दायित्व निगमन हेतु विस्तृत जानकारी नेशनल सी.एस.आर. पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। (ड.) विधानसभा क्षेत्रवार निवेश आशय प्रस्ताव की जानकारी संधारित नहीं की जाती है तथापि इन्वेस्ट पोर्टल पर जिला मंदसौर में प्रश्न दिनांक तक प्राप्त निवेश आशय प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।
पांचवा वेतनमान व एरियर
[सामान्य प्रशासन]
108. ( क्र. 2175 ) श्री विपीन जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग में वर्ष 2000से 2004 तक कौन-कौन पदस्थ रहे थे, नाम, पद वेतनमान व किन-किन का पांचवा वेतनमान लाभ/एरियर लंबित है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों को इसकी पात्रता है अथवा नहीं? स्पष्ट करेंगे? वर्तमान में तिलहन संघ (मूल) के किन-किन सेवायुक्तों को 5वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा, किन-किन को नहीं, नाम पद वेतनमान, कब से बताएंगे? (ग) तिलहन संघ कर्मियों को शासन के कर्मियों के समान वेतनमान देने संबंधी सैकड़ों उच्च न्यायालय आदेश में से 10 अलग-अलग अवमानना केस बताएं व यह भी बताएं कि इन आदेशों के विपरीत शासन द्वारा वेतन निर्धारण आदेश 23/8/16 दिए जाने का क्या औचित्य है? स्पष्ट करेंगे। (घ) तिलहन संघ कर्मी यदि संविलियन पूर्व प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहा हो तो पांचवां वेतनमान की गणना का लाभ उसे मिलेगा? यदि हाँ, तो आदेश बताएं यदि नहीं, तो क्यों नहीं स्पष्ट करेंगे? क्या यह भ्रम/विसंगति की स्थिति दूर करेंगे?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों (पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट सरल क्र. 1, 4, 9, 10, 11, 12 को छोड़कर) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अवमानना क्रमांक 276/2018 दायर की गई। उक्त याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 02/11/2018 को आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु समिति का गठन किया गया है। साथ ही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट सरल क्र. 9 पर अंकित श्री बेन्नी पी.एम. सेवानिवृत्त क्षेत्रीय अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा अवमानना क्रमांक 3825/2023 दायर की गई। उक्त याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24/11/2023 को आदेश पारित किया गया है। श्री बेन्नी पी.एम. की प्रतिनियुक्ति अवधि के पांचवे वेतनमान के एरियर के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग को पत्र लिखा गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन
[खनिज साधन]
109. ( क्र. 2176 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में कितने तथा किस-किस वर्ग के व्यक्तियों को कब और कितने वर्ष के लिए कितने रकबा पर फरसी-पत्थर के उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये गये है? (ख) क्या स्वीकृत उत्खनन पट्टे के अलावा राजस्व एवं वन क्षेत्र में भारी मात्रा में वनक्षेत्र की खुदाई एवं कटाई की जाकर अवैध उत्खनन किया जा रहा है? उत्खन्न पट्टे की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा? विवरण सहित जानकारी दी जावें? (ग) तहसील शिवपुरी के ग्राम डोंगरी, बम्हारी, अर्जुनगमा सहित अन्य खदान क्षेत्रों में कुल कितने वन क्षेत्र का रकबा घटा है राजस्व एवं वन भूमि की पृथक-पृथक जानकारी दें? (घ) यह कि विभाग द्वारा प्रश्नांश ''ख'', ''ग'' के क्रम में क्या-क्या कार्यवाही विगत तीन वर्ष में की गयी है और कितने वाहन जब्त किये गये हैं? (ड.) शिवपुरी जिले की तहसील शिवपुरी एवं पोहरी तथा बैराड़ क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत/पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किसके आदेश से किया जा रहा है इसे कब तक बंद किया जायेगा तथा इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जावेगी? (च) अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? हाँ तो कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) स्वीकृत फर्शी पत्थर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" पर है। (ख) स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के अलावा राजस्व क्षेत्र में पाये गये अवैध उत्खनन पर एवं उत्खनन पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर खनिज विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" पर है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक अवैध उत्खनन के कुल 135 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें 38,591/- रूपये अर्थदण्ड की राशि वसूल की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" पर है। (ग) शिवपुरी जिले की तहसील शिवपुरी के ग्राम डोंगरी, बम्हारी, अर्जुनगवा सहित अन्य खदान क्षेत्रों में वन क्षेत्र का रकबा घटा होने संबंधी जानकारी निरंक है। राजस्व क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 06 खदानों का ग्रामवार रकबा 8.7 हेक्टेयर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" पर है। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र का रकबा घटने की जानकारी निरंक होना लेख किया है। (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" एवं ''स'' पर है। प्रश्नांश के संबंध में की गई कार्यवाही में जप्तशुदा वाहनों की संख्या निरंक है। (ड.) प्रश्नांश अनुसार शिवपुरी जिले की तहसील शिवपुरी एवं पोहरी तथा बैराढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज रेत/पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन किये जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, अपितु वर्णित क्षेत्रों में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर समय-समय पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' पर है। (च) शिवपुरी जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की गई है। अतः किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने व कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निर्दोष व्यक्तियों पर दर्ज मुकदमें
[गृह]
110. ( क्र. 2178 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के ग्राम चकरामपुर थाना नरवर में दिनांक 25/09/2023 को गणेश विसर्जन जुलूस पर गोली चलाने वाले आरोपी भोला उर्फ योगेन्द्र भदौरिया पर एफ.आई.आर. दर्ज की गयी थी यदि हाँ, तो इसकी जांच कर क्या कार्यवाही की गयी और आरोपी को कब गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया? जानकारी दें? (ख) क्या भोला उर्फ योगेन्द्र भदौरिया को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने एवं आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही न करने के कारण पुन: दिनांक 17/11/2023 को कुशवाह एवं भदौरिया परिवार में रंजिशन झगड़ा हुआ था? लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या नरवर थाना पुलिस द्वारा दिनांक 17/11/2023 को आरोपी भोला भदौरिया परिवार के सदस्यों की झगड़े में मृत्यु हो जाने के कारण कुशवाह समाज के निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज होने के पश्चात नाम जोड़कर प्रताडि़त एवं परेशान किया जा रहा है यदि नहीं, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर निर्दोष व्यक्तियों को कब तक न्याय दिलाया जाएगा? (घ) भोला भदौरिया के विरूद्ध थाना नरवर में दर्ज अपराध क्रमांक 322/23 धारा 294,307,323,336,34 में कब गिरफ्तार किया गया? आरोपी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'ब' अनुसार। (ग) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट- ''स'' अनुसार। (घ) भोला भदौरिया के विरूद्ध थाना नरवर में दर्ज अपराध क्रमांक-322/23 धारा 294, 307, 323, 336, 34 भादवि. की विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।
लैप्स राशि की जानकारी
[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]
111. ( क्र. 2179 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 63 सतना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की विधायक विकास निधि की कितनी राशि लैप्स हुईं है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त लैप्स राशि का पुनः आवंटन किया जायेगा? यदि राशि पुनः आवंटित की जाएगी, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) लैप्स राशि के पुनः आवंटन के नियम क्या हैं? क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले लैप्स राशियों का आवंटन नहीं किया जाता था? यदि पहले लैप्स राशि का आवंटन किया जाता था तो इस वित्तीय वर्ष में सतना विधानसभा की लैप्स राशि के आवंटन में देरी का कारण क्या है?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राशि रू. 23,84,800/- लैप्स हुई है। (ख) वर्ष 2023-24 में 2022-23 की लैप्स राशि का पुन: आवंटन प्राप्त न होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु राशि रू. 2.50 करोड़ का प्रावधान है। जी नहीं। वर्ष 2022-23 की लैप्स राशि का पुर्नआवंटन वर्ष 2023-24 में प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पत्रकारों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ
[जनसंपर्क]
112. ( क्र.
2180 ) श्री
सिद्धार्थ
सुखलाल
कुशवाहा : क्या
मुख्यमंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) पत्रकारों
के हित में
शासन द्वारा
कौन-कौन सी योजनाएं
संचालित है या
योजना का लाभ
दिया जा रहा
है? विस्तृत
जानकारी
उपलब्ध कराएं।
(ख) क्या सतना
जिले के
पत्रकारों को
शासन द्वारा वरिष्ठताक्रम
के आधार पर
आवास,
चिकित्सकीय
सुविधाएं, बच्चों
की पढ़ाई एवं
अन्य
सुविधाएं
उपलब्ध करायी
जाएंगी? यदि हां, तो कब
तक एवं
कौन-कौन सी
सुविधाएं
उपलब्ध कराई
जाएगी?
मुख्यमंत्री
( डॉ. मोहन यादव ) :
(क) शासन
द्वारा निम्नलिखित
योजनाएं
संचालित हैं:- 1. संचार
प्रतिनिधियों
को मृत्यु
उपरांत
आश्रित पत्नी/पति/नाबालिक
संतान को
रूपये 4 लाख तक की
सहायता एवं स्वयं
अथवा
आश्रितों के
उपचार के लिये
गंभीर रोगों
में रूपये एक
लाख तक की
आर्थिक
सहायता। 2. पत्रकारों
का स्वास्थ्य
दुर्घटना
समूह बीमा
योजना। मध्यप्रदेश
संचार
प्रतिनिधि स्वास्थ्य
एवं दुर्घटना
समूह बीमा
योजना में 65 वर्ष
से अधिक आयु
के पत्रकारों
एवं उनकी पत्नी/पति
के बीमा के
संपूर्ण
प्रीमियम
राशि राज्य
शासन द्वारा
वहन की जाती
है। 3. प्रदेश
के वरिष्ठ
एवं बुजुर्ग
पत्रकारों को 20 हजार
रूपये
प्रतिमाह सम्मान
निधी। सम्मान
निधि प्राप्त
पत्रकार की
मृत्यु होने
पर पत्नी/पति
को एकमुश्त 8 लाख
रूपये की
आर्थिक
सहायता। 4. अधिमान्य
पत्रकारों को
रूपये 30 लाख तक के
आवास ऋण पर 5% ब्याज
अनुदान पांच
वर्ष के लिये।
5. अधिमान्य
पत्रकारों के
बेटे/बेटियों
के लिये
शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज
अनुदान योजना
का क्रियान्वयन
प्रचलन में
है। 6. मध्यप्रदेश
में उत्कृष्ट
पत्रकारिता
के लिये चार
राष्ट्रीय
सम्मान, दो राज्य
स्तरीय सम्मान, सात
आंचलिक
पत्रकारिता
सम्मान एवं
चार मध्यप्रदेश
राज्य स्तरीय
टेलीविजन
पत्रकारिता
सम्मान। (ख) प्रश्नांश
‘’क’’ में
निहित उपरोक्त
सभी योजनाएं
मध्यप्रदेश
के अधिमान्य/गैर
अधिमान्य
पत्रकारों पर
पात्रतानुसार
लागू होती है।
पत्रों में की गई कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
113. ( क्र. 2183 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुक्त रीवा संभाग रीवा को शिकायतकर्ता श्री रमाकान्त त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न विभागों से संबधित शिकायतें दी गई हैं। यदि हाँ, तो कितनी शिकायतें दी गई हैं एवं कितनी शिकायतों में कार्यवाही की गई? कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें एवं कितनी शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं? कार्यवाही न होने का कारण बतायें। क्या उक्त विषय से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : जी हाँ। श्री रमाकांत त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल 56 शिकायतें प्रस्तुत की गई। प्राप्त सभी शिकायतों में जांच तथा समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश के संबध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर की गई कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]
114. ( क्र. 2184 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर रीवा को भेजे गये पत्र क्र. 49/रीवा, दिनांक 03/01/204, पत्र क्र. 50/ रीवा दिनांक 03/01/2024 व पत्र क्र. 17/रीवा, दिनांक 05/01/2022, पत्र क्र. 725-26 रीवा, दिनांक 01/06/2023, पत्र क्र.543-45/रीवा, दिनांक 24/08/2021 एवं पत्र क्र. 576-78 रीवा, दिनांक 30/08/2021 में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? यदि हुई है तो की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। यदि नहीं, हुंई तो क्यों? यदि होगी तो कब तक? समय-सीमा बतायें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर रीवा एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को कितने पत्र दिये गये एवं उन पत्रों में क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करायें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय सेवकों को निलम्बित करने के प्रावधान
[सामान्य प्रशासन]
115. ( क्र. 2195 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) अंतर्गत शासकीय सेवकों को निलंबित करने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो निलम्बन उपरांत कितने दिवस की कालावधि में संबंधित शासकीय सेवक को आरोप पत्रादि जारी किये जाने के निर्देश है तथा नियत कालावधि में आरोप पत्र जारी न किये जाने की दशा में क्या निलंबन आदेश प्रतिसंह्त (रिवोक्ड) हो जाता है? (ग) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में सिवनी जिले में ऐसे कितने मामले है जिनमें निलंबन की कार्यवाही की गई है किन्तु निलंबनकर्ता प्राधिकारी ने आरोप पत्र जारी नहीं किये गये है। कारण सहित विभागवार, विस्तृत ब्यौरा दें? (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये मामलों में क्या निलंबित शासकीय सेवक को अपनी पूर्व पदस्थापना स्थल पर पदस्थ कराया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतायें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हां। (ख) निलंबन आदेश जारी होने की दिनांक से 45 दिवस की कालावधि में आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश है तथा जहां अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय हो, वहां 90 दिवस की कालावधि के भीतर जारी किये जाने का प्रावधान है। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से सिवनी जिला स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 03 निलंबित कर्मचारियों को निलंवन उपरांत आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं। उक्त कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरांत बहाली हेतु निर्णय लिया जावेगा।
जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]
116. ( क्र. 2196 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों को जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण एवं अनुपालन हेतु निर्देशित किया है या नहीं? (ख) सिवनी जिला के अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों का जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण करवाया गया है? ग्राम पंचायत एवं जनपदवार पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें। (ग) सिवनी जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायतों में आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल कितने वेंडर रजिस्टर्ड हैं? उनकी जी.एस.टी. पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें।
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सिवनी जिले में कुल 434 ग्राम पंचायतें जी.एस.टी., टी.डी.एस. डिडक्टर के रूप में विभाग में पंजीयत हैं एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित नहीं है। पंजीयत ग्राम पंचायतों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार हैं। (ग) सिवनी जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल 797 वेन्डर रजिस्टर्ड हैं। उनकी जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना द्वारा नर्मदा के पानी का प्रदाय
[नर्मदा घाटी विकास]
117. ( क्र. 2197 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्मदा का पानी विधानसभा सेंधवा 187 में लाने के लिए माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 2019 से नर्मदा घाटी प्राधिकरण में लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित क्यों है? (ख) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र आजादी के बाद भी कृषक के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है? क्या कृषक का ध्यान रखते हुए माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव पारित किया जाएगा यदि हाँ, तो कब तक? (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने नर्मदा जल लाने की घोषणा की गई थी उस घोषणा पर क्या अमल किया गया। क्या सर्वे करवा कर क्या कोई नीति बनाई जाएगी? अगर हाँ तो कब तक।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.12.2022 को घोषणा की गई है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा म.प्र. राज्य को आंवटित 18.25 एम.ए.एफ. जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्राइवेट लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करते हुए कार्य योजना अंतिम की जा चुकी है। इनमें निर्मित/निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजनाएं सम्मिलित है। तदनुसार कार्य पूर्ण होने पर एवं इसके पश्चात पानी की उपलब्धता की पुनर्गणना किये जाने के पश्चात सेंधवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आबकारी विभाग में अधिकारियों का स्थानांतरण
[वाणिज्यिक कर]
118. ( क्र. 2206 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के पत्र क्रमांक/12/1778047/2024/sec-2/05/(ST) भोपाल दिनांक 04-01-2024 में उल्लेखित लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र दिनांक 28-12-2023 तथा पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 की प्रति उपलब्ध करावें? भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के उक्त पत्र के अनुसार क्या आवश्यक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? जानकारी उपलब्ध करावें और यदि नहीं, भेजा गया है तो क्यों कारण बतावें? (ख) जिला ग्वालियर में आबकारी विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 के क्रम में जिला ग्वालियर में आबकारी विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें और यदि नहीं, की गई है तो क्यों?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग तथा निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘’एक’’ एवं ‘’दो’’ अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिला ग्वालियर में आबकारी विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय-सीमा से पदस्थ अधिकारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘’तीन’’ अनुसार है। (ग) भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 21-12-2023 के अनुक्रम में जिला ग्वालियर में आबकारी विभाग में 03 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन विसंगति
[वित्त]
119. ( क्र. 2211 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को 34 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान दिये जाने का निर्णय वर्ष 2023 में लिया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने कब-कब क्या आदेश जारी किये हैं? (ख) क्या प्रश्नांकित समयमान दिये जाने हेतु मंत्रालय एवं सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारियों ने आदेश में विसंगति होने के फलस्वरूप आंदोलनात्मक कार्यवाही की थी? यदि हां, तो तत्संबंध में विसंगति दूर करने हेतु प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रश्नांकित समयमान की विसंगति में पदोन्नत वेतनमान एवं ग्रेड-पे का लाभ नहीं दिये जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है? (घ) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार सहायक ग्रेड-1 के कर्मचारी को अनुभाग अधिकारी के समकक्ष पदोन्नत वेतनमान का लाभ मिलना था? अनुभाग अधिकारी को पदोन्नत वेतनमान एवं ग्रेड-पे अवर सचिव के पद अनुरूप मिलना था? यदि हां, तो ग्रेड-पे तथा पदोन्नत वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं? उक्त विसंगति को कब तक दूर किया जा सकेगा?
उप मुख्यमंत्री, वित्त ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर राज्य शासन के कार्मिकों को चतुर्थ समयमान की पात्रता हेतु परिपत्र दिनांक 14 अगस्त 2023 से निर्णय लिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ब्यौहारी को विमान सेवा से जोड़े जाने की कार्ययोजना
[विमानन]
120. ( क्र. 2215 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हवाई सेवाओं के विस्तार बावत् वृहद स्तर पर कार्यवाहियां की जा रही हैं? उसी कड़ी में शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा में हवाई सेवा प्रारंभ करने का हवाई अड्डा बनाने बावत कार्य योजना तैयार कर कब तक निर्मित करावेगें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शहडोल जिले का ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र कई विधानसभाओं को जोड़ने वाला मध्य में स्थित जगह हैं जहां पर शासकीय भूमि भी निर्माण बावत उपलब्ध है पर्यटन स्थल होने से पर्यटकों के आने जाने में सुविधा होगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा को हवाई सुविधा से जोड़ने व हवाई अड्डा बनाने बावत क्या योजना तैयार कराकर सम्मिलित करावेंगे तो कब तक? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश- 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय राशि के दुरूपयोग की जांच
[जनसंपर्क]
121. ( क्र. 2216 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व मऊगंज जिले के जनसंपर्क विभाग को कितनी-कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा कब-कब, किन-किन माध्यमों से किन-किन कार्यों/विज्ञापनों हेतु प्राप्त हुई का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजना में से कितनी-कितनी राशि किन-किन सरकार की संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार व विज्ञापन में खर्च की गई की जानकारी प्रश्नांश की अवधि अनुसार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के जिलों में विभाग द्वारा कितने पद किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत किये गये है, स्वीकृत पदों अनुसार कितने पद भरे एवं कितने रिक्त है की जानकारी के साथ इनके पदांकन की अवधि बताइये? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग में प्राप्त राशि के नियम से हटकर फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर व्यय दिखाकर गबन किया गया एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही कार्यालय व पद में पदस्थ है उनको अन्यत्र हटाने बावत क्या निर्देश देगें बतावें अगर नहीं तो क्यों?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) मऊगंज नव-गठित जिला है। शहडोल जिला कार्यालय को स्थापना व्यय से संबंधित कार्यों के लिये समय-समय पर संचालनालय से आहरण संवितरण अधिकारी को वित्त विभाग के सॉफ्टवेयर (IFMIS) के माध्यम से वर्ष 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक रूपये 411.97 लाख का बजट दिया गया। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मऊगंज नव-गठित जिला है। प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, रीवा से संपादित कराया जा रहा है। (घ) जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों का पालन किया जाता है।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]
122. ( क्र. 2219 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है? कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतावें। अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कुल कितनी शिकायतें किस-किस विभाग की लंबित है? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलावार जानकारी दें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 01 जनवरी, 2017 के पश्चात कब-कब, क्या-क्या निर्देश विभिन्न विभागों को जारी किये गये? प्रतिलिपि देवें। (ग) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित है? (घ) अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में अत्यधिक समय लगने का क्या कारण है? समय-सीमा में निराकरण करने हेतु विभाग क्या प्रयास कर रहा है?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 में निराकरण की समय-सीमा निर्धारित है। प्रकरणों को निराकरण करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।
गौण खनिज मद के कार्य
[खनिज साधन]
123. ( क्र. 2220 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन से गौण खनिज पाये जाते हैं? क्या जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान गठित हैं? क्या प्रतिष्ठान की बैठकें होती हैं? (ख) रायसेन जिले में डी.एम.एफ. अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितनी राशि वर्षवार जिले को प्राप्त हुई? विवरण दें व कब-कब जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक कर किन-किन कार्यों हेतु राशि आवंटित की गई? गत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) रायसेन जिले की तहसील गौहरगंज में मुरम, पत्थर, तहसील सिलवानी, बेगमगंज, उदयपुरा और गैरतगंज में पत्थर, रायसेन तहसील में पत्थर, मुरम, मिट्टी, फर्शीपत्थर एवं बाड़ी, बरेली, उदयपुरा तहसीलों में रेत खनिज पाया जाता है। जी हाँ रायसेन जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान समिति गठित है, जिसकी समय-समय पर बैठकें आयोजित होती है। (ख) रायसेन जिले में विगत तीन वर्षों में डी.एम.एफ. मद की वर्षवार राशि का विवरण निम्नानुसार है:- (1) वर्ष 2021 में राशि रूपये 75,99,482/- (2) वर्ष 2022 में राशि रूपये 99,80,914/- (3) वर्ष 2023 में राशि रूपये 1,24,76,833/- विगत तीन वर्षों में जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक का दिनांक, कार्यों हेतु आवंटित राशि एवं स्वीकृत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :- (1) बैठक दिनांक 02.07.2021 जिला अस्पताल रायसेन में 1000 LPM का Oxygen Plant लगाये जाने हेतु ऑक्सीजन प्लांट से आई.सी.यू. एवं अन्य वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई हेतु कॉपर की पाइप लाइन डालने का कार्य। (2) दिनांक 27.04.2023 एवं 28.04.2023 - वीरांगना रानी अवंतिबाई लोधी की प्रतिमा प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (3) दिनांक 08.05.2023 - रायसेन दुर्ग स्थित किले पर रोप-वे का निर्माण कार्य। (4) दिनांक 02.08.2023 एवं 04.08.2023 - ग्राम गुगलवाड़ा जिला रायसेन में तालाब का जीर्णोद्वार कर सौन्दर्यीकरण कार्य स्वीकृत हुये है। उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से (1) जिला अस्पताल रायसेन में 1000 LPM का Oxygen Plant लगाये जाने हेतु ऑक्सीजन प्लांट से आई.सी.यू. एवं अन्य वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई हेतु कॉपर की पाइप लाइन डालने का कार्य में राशि आवंटित की गई है। (2) वीरागंना रानी अवंतिबाई लोधी मिनी पार्क का निर्माण हेतु आवंटन।
पंजीकृत एन.जी.ओ. की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
124. ( क्र. 2222 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान अवधि में प्रदेश में कितने एन.जी.ओ. पंजीबद्ध व कितने कार्यशील हैं? यह एन.जी.ओ. वर्तमान में कया-क्या कार्य कर रहे हैं? किन-किन कार्यों के लिये दिनांक 1 जनवरी, 2018 से 1 जनवरी, 2024 तक ठेके अनुबंध किये? (ख) उक्त अवधि तक में विभागवार एन.जी.ओ. से कार्य करवाने के लिये आवंटित राशि और भुगतान की गई राशि का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संदर्भित एन.जी.ओ. की मॉनिटरिंग कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी ने उक्त अवधि में की? उसमें क्या-क्या कमियां पाई गई? (घ) उक्त एन.जी.ओ. के ऑडिट का तिथियोंवार विवरण देवें तथा बतावें कि किस-किस एन.जी.ओ. के खिलाफ कहां-कहां कंडिकाएं ऑडिटर द्वारा दर्ज की गयी?
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) से (घ) विभाग के अधीन कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश के अंतर्गत म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 में एन.जी.ओ. परिभाषित नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत समितियों का पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत समितियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संधारित करने का पृथक से प्रावधान वर्णित नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नवीन अनुभाग, थाना एवं चौकियां खोलकर उनमें रिक्त पदों की पूर्ति
[गृह]
125. ( क्र. 2225 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहां-कहां प्रश्न दिनांक तक नवीन अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियां खोला जाना अतिआवश्यक है? उपरोक्त जिला क्या उत्तर, दक्षिण, पश्चिम क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह बताएं कि जिला प्रशासन द्वारा विभाग के माध्यम से कहां-कहां के प्रस्ताव शासन को इसके प्रस्ताव भेजे गए हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी सहित प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक क्या इसके संबंधित प्रश्नकर्ता से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं? अगर हाँ तो कहां-कहां के? क्या यह भी सही है कि जिले में निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षक, प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों के पद रिक्त हैं? सम्पूर्ण थानों में कितने-कितने और किस-किस के? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रश्न दिनांक तक पुलिस मुख्यालय से निरीक्षकों एवं अन्य सभी के रिक्त पदों को स्थानांतरण करके भर दिए जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर नवीन अनुभाग, थाना, चौकियां शासन खोलेगा/स्वीकृत करेगा तो कब तक? कब तक जिले में नये निरीक्षकों को एवं अन्य को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्थानांतरण कर टीकमगढ़ जिले में भेजकर जिले के रिक्त पदों को भर दिया जावेगा? सम्पूर्ण जानकारी समय-सीमा सहित बताएं।
मुख्यमंत्री ( डॉ. मोहन यादव ) : (क) भविष्य में आवश्यकता होने पर नवीन पुलिस थाना/चौकी खोली जावेगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण है। जी हाँ। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी हाँ। थानावार रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जाती है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोन केस की स्वीकृति
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]
126. ( क्र. 2226 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम में किस-किस बेरोजगार को किस-किस कार्य रोजगार प्रदाय हेतु वर्तमान नीति क्या है? कृपया योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें एवं लोन स्वीकृति हेतु प्रदेश में जिले में चयन समिति में कौन-कौन अधिकारी, जनप्रतिनिधि रहता है? कृपया जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि से बैंक से ऋण प्रदाय कर कितना-कितना अनुदान प्रदाय कर किस-किस कार्य का किस-किस को, कब-कब, लोन स्वीकृत कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय किया गया है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। हितग्राही का नाम, पता, उद्योग का नाम, लोन राशि सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताए कि प्रश्न दिनांक तक इसी समयावधि के ऐसे किस-किस के लोन केस स्वीकृति की प्रत्याशा में लंबित रखे हुए हैं और किस-किस के कौन-कौन सी बैंकों से लोन केस स्वीकृति न करके वापस भेजे गए हैं तो क्यो? जब लोन केस स्वीकृत नहीं करने थे तो जिले से क्यों स्वीकृत किए गए थे? स्पष्ट कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक जो लंबित केस हैं, वह स्वीकृत होंगे तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। जिले में ऐसी कौन-कौन सी बैंकों की जानकारी हैं, जिनके अधिकारी एवं कर्मचारी लोन देने से पहले राशि की बेरोजगारों से मांग करते हैं एवं राशि न देने पर लोन केस वापस कर देते हैं? कृपया जानकारी प्रदाय करें एवं दोषियों के विरूद्ध जिला प्रशासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा? सम्पूर्ण जानकारी दें।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री चेतन्य कुमार काश्यप ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार प्रदाय करने के लिये राज्य शासन की निम्नांकित योजनाएं संचालित है:- (1) म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 (2) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना, उक्त दोनों योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। योजनान्तर्गत लोन स्वीकृति हेतु जिले में चयन समिति का कोई प्रावधान नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। बैंकों द्वारा स्वीकृत न करके वापस किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति/वितरण की अधिकारिता बैंकों को है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ऋण प्रकरणों में स्वीकृति एवं उनके निराकरण की अधिकारिता बैंकों में निहित है, अत: बैंक शाखाओं में लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा नियमानुसार की जानी है। टीकमगढ़ जिले अंतर्गत उल्लेखित प्रकृति की शिकायत प्रश्न दिनांक तक अप्राप्त है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।