मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र


सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2024


भाग-1

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर




जबलपुर जिले में स्‍थानांतरण नीति का पालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 57 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2021 की कंडिका 17 के अनुसार सामान्‍यत: 3 वर्ष या उससे अधिक एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ कर्मचारी को स्‍थानांतरण किये जाने की नीति है? (ख) यदि हाँ, तो बताये जबलपुर जिले के कितने पंचायत सचिव एक ही स्‍थान पर 3 वर्षों से अधिक समय से पदस्‍थ हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में स्‍थानांतरण नीति निर्देश का क्‍यों नहीं पालन किया गया? (घ) क्‍या स्‍थानांतरण नीति में 10 प्रतिशत की सीमा निर्धारित होने के कारण एक ही पंचायत में 9-10 वर्ष तक सचिवों के स्‍थानांतरण नहीं होते हैं? क्‍या ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत सीमा को बढ़ाया जा सकता है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर जिले के कुल 36 ग्राम पंचायत सचिव एक ही स्‍थान पर 03 वर्षों से अधिक समय से पदस्‍थ हैं। उक्‍त जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर है। (ग) जबलपुर जिले में शासन द्वारा निर्धारित स्‍थानान्‍तरण नीति के प्रावधानों का पालन करते हुये शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप ही स्‍थानान्‍तरण किये गये। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "एक"

स्‍नातक/स्‍नातकोत्‍तर डिग्री कोर्स की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

2. ( क्र. 320 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय म.प्र. में संचालित नियमित पाठ्यक्रम बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (सिक्स सेमेस्टर) डिग्री कोर्स (अंतिम वर्ष) की दिसम्बर 2017 में आयोजित परीक्षा में तथा मास्टर आफ सोशल वर्क (दो वर्षीय) स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स (अंतिम वर्ष) की जून 2021 में आयोजित परीक्षा में नियमित/स्वाध्‍यायी कितने-कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की हैं? पृथक-पृथक सूची दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में बैचलर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (सिक्स सेमेस्टर) स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण रोल नं. 3810006 नामांकन पं.क्र./डी.ई./ 13114514 के छात्र ने विश्‍वविद्यालय में कब प्रवेश लिया एवं सेमेस्टरवार कब-कब आयोजित परीक्षा में किस परीक्षा केन्द्र से परीक्षा दी है? आयोजित सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी प्रश्‍न पत्र तथा छात्र की परीक्षा कॉपी की एवं अंक सूची की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में मास्टर आफ सोशल वर्क (दो वर्षीय) स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स (अंतिम वर्ष) की जून 2021 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण रोल नं. 8510020 के छात्र ने किस स्नातक डिग्री के आधार पर विश्‍वविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में कब प्रवेश लिया। छात्र ने पाठ्यक्रम से संबंधित आयोजित किन-किन शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया हैं। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की आयोजित परीक्षा, किस परीक्षा केन्द्र से दी हैं? परीक्षा की समय सारणी, प्रश्‍नपत्र, छात्र की उत्तरपुस्तिका, अंक सूची की छायाप्रति दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) दिसंबर 2017 की आयोजित परीक्षा में कुल-02 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्‍तीर्ण हुए थे एवं विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्‍थ शिक्षा के पाठ्यक्रम मास्‍टर ऑफ सोशल वर्क (दो वर्षीय) स्‍नातकोत्‍तर डिग्री कोर्स (अंतिम वर्ष) की जून 2021 में आयोजित परीक्षा में कुल 1350 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्‍तीर्ण हुए थे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) छात्र रोल नं 381006 नामांकन पं.क्र./डी.ई./13114514 ने सत्र जनवरी 2013 में प्रवेश लिया था। छात्र के समस्‍त प्रवेश पत्रों की  प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है, जिसमें परीक्षा के आयोजन एवं केंद्र की जानकारी उपलब्‍ध है। अध्‍यादेश क्र. 05 के प्रावधान अनुसार प्रश्‍न पत्र एवं परीक्षा कॉपी को विश्‍वविद्यालय द्वारा विनिष्‍ट कर दिया गया है। अंकसूची की  प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार है। (ग) छात्र ने बैचलर ऑफ कम्‍प्‍यूटर एप्‍लीकेशन (स्‍नातक पाठ्यक्रम) के आधार पर जुलाई 2019 में दूरस्‍थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। दूरस्‍थ शिक्षा पाठ्यक्रम के छात्रों को संपर्क कक्षाओं के अतिरिक्‍त अन्‍य गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य नहीं होता है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से गतिविधियां भी स्‍थगित थी। कोविड-19 के संक्रमण के कारण उच्‍च शिक्षा संचालनालय के आदेश के परिपालन में सत्र 2019-20 में अध्‍ययनरत छात्रों के परीक्षा-परिणाम आंतरिक मूल्‍यांकन के आधार पर घोषित किए गए थे। सत्र 2020-21 में अध्‍ययनरत छात्रों की परीक्षाएं उच्‍च शिक्षा संचालनालय के आदेश के आधार पर ओपन बुक पद्धति से आयोजित की गई थी, जिसके लिए परीक्षा केंद्र की आवश्‍यकता नहीं थी तथा उत्‍तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन विश्‍वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराई गई, प्रवेश पत्र एवं ऑनलाईन अंकसूची की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

[उच्च शिक्षा]

3. ( क्र. 321 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़‍ियों को खेल सुविधाएं उपलब्‍ध कराने, उन्‍हें प्रोत्‍साहित करने, म‍हाविद्यालय, संभाग व राज्‍य स्‍तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने बावत् क्‍या दिशा निर्देश जारी किये है? (ख) जिला जबलपुर प्रदेश शासन, उच्‍च शिक्षा अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने खेल मैदान का रख-रखाव खिलाड़‍ियों को खेल सुविधाएं उपलब्‍ध कराने, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की म‍हाविद्यालयवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांकित किन-किन कॉलेजों में कब से कौन-कौन सी महाविद्यालयीन, संभाग, अंतर महाविद्यालय, अन्‍तर विश्‍वविद्यालयीन और राज्‍यस्‍तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? पृथक-पृथक जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मदवार आवंटित राशि तथा महाविद्यालयवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार है। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '' अनुसार है।

भ्रष्‍टाचार पर कार्यवाही

[सहकारिता]

4. ( क्र. 428 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा की ग्राम पंचायत बड़ाघाट में खाद्यान्‍न विक्रेता का आदेश आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करते हुये किया गया है तथा इस प्रकार और कितने आदेश प्रशासक (उपपंजीयक) के द्वारा किये गये है? सम्‍पूर्ण जानकारी आदेशों की सत्‍यापति प्रतियां उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या पूरी विधानसभा खरगापुर में समितियों में विक्रेताओं को नियुक्‍त किया गया है उसमें समिति अपने प्रस्‍ताव और ठहराव में लेख करती है कि एक ही व्‍यक्ति का आवेदन पत्र प्राप्‍त हुआ है इसलिये इनकी नियुक्‍ति विक्रेता के पद पर की जाती है ऐसे कितने प्रस्‍ताव, ठहराव वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन समितियों के द्वारा लेख करके प्रशासक (उपपंजीयक) को दिये गये है तथा 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रशासक (उपपंजीयक) द्वारा कितने आदेश जारी किये गये समस्‍त प्रस्‍तावों, ठहरावों एवं आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या यह भी सच है कि पूरी विधानसभा खरगापुर में समितियों में प्रशासक (उपपंजीयक) मिलकर भारी भ्रष्‍टाचार कर रहे हैं? क्‍या विधानसभा से समिति गठित कर इनके कारनामों की जांच करायेंगे तथा दोषी पाये जाने पर प्रशासक (उपपंजीयक) के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, आदर्श आचार संहिता की समयावधि में विक्रेता की नियुक्ति नहीं की गई है। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। ">(ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) खरगापुर विधानसभा में प्रशासकों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

दोषि‍यों पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 443 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधान की ग्राम पंचायत छिदारी विकासखण्‍ड बल्‍देवगढ़ में चैकडैम निर्माण विलारी घाट सूरापाल के हार के पास निर्माण चैकडैम की लागत 11,75647 रू. स्‍वीकृत हुये परन्‍तु धरातल पर चैकडैम नहीं होने की विधान सभा स्‍तर से जांच करायेंगे एवं जांच में दोषी सरपंच अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या छिदारी ग्राम पंचायत में 2015 से प्रश्‍न दिनांक कितने तक कितने निर्माण कार्य किये गये सभी कार्यों की T.S.A.S. माप पुस्तिका कार्यों के नामों की सूची स्‍वीकृत राशि, सभी कार्यों के पूर्ण होने की स्‍थल फोटो उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ में मासिक बैठक में अध‍िकारियों कर्मचारियों के समक्ष तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी बल्‍देवगढ़ के निर्देशन में एक टीम गठित कर ग्राम पंचायत छिदारी की जांच कराये जाने की मौखिक चर्चा होकर बैठक के एजेण्‍डे में उल्‍लेख किया गया था मगर आज दिनांक तक कोई जांच नहीं की गई? (घ) क्‍या शासन की राशि दुरूपयोग करने वाले छिदारी सरपंच के विरूद्ध धारा 40 में पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छिदारी, विकासखण्‍ड बल्‍देवगढ़ में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में चैकडैम निर्माण बिलारी घाट सूरा पाल के हार के पास स्‍वीकृत हुआ था। जिसकी स्‍वीकृति लागत 11,75,647 रूपये है। कार्य मौके पर है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) छिदारी ग्राम पंचायत में 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 223 कार्य स्‍वीकृत हुये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है(ग) जी नहीं, जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार किसी भी सामान्‍य सभा की बैठक में ग्राम पंचायत छिदारी की जांच के संबंध में एजेंडा पारित नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालय का निर्माण कार्य

[उच्च शिक्षा]

6. ( क्र. 444 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के पलेरा महाविद्यालय में बाउंड्रीवॉल नहीं होने के कारण महाविद्यालय में आवारा पशुओं एवं बिना कार्य के कोई भी व्‍यक्ति प्रागंण में घुस आता है, जिस कारण छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्‍या उक्‍त महाविद्यालय पलेरा में बाउंड्रीवॉल निर्माण करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या पलेरा महाविद्यालय में नियमित पीजी कक्षायें संचालित नहीं हो रही हैं इस कारण इस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को पी.जी. की पढ़ाई हेतु इधर-उधर भटकना पड़ता है? क्‍या छात्र-छात्राओं के हित में पीजी की नियमित कक्षायें संचालित किये जाने हेतु आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों? ">(ग) क्‍या लैब (प्रयोगशाला) में संयत्रों की कमी है? क्‍या पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। बाउंड्रीवॉल निर्माण के प्रस्‍ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के अनुसार प्रस्‍ताव पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शासकीय महाविद्यालय पलेरा में स्‍नातक स्‍तर पर कला, वाणिज्‍य एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं। पलेरा से 25 कि.मी. दूरी पर शासकीय महाविद्यालय नौगांव संचालित है। नौगांव में कला संकाय के 07 विषय, विज्ञान संकाय के 05 विषय तथा वाणिज्‍य में स्‍नातकोत्‍तर की कक्षाएं संचालित हैं, जहां शासकीय महाविद्यालय पलेरा के विद्यार्थी अध्‍ययन लाभ प्राप्‍त कर सकते हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विज्ञान संकाय की प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक उपकरण उपलब्‍ध हैं जिससे प्रयोगशालाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

पंचायतों में हुये भ्रष्‍टाचार की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 611 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर में चालू पंचवर्षीय 2022 से अभी तक, ग्राम पंचायत बरौधा में 2015-22 एवं चालू पंचवर्षीय, ग्राम पंचायत नरदहा में 2005-2010 एवं /span>2015-2022, ग्राम पंचायत रानीपुर में चालू पंचवर्षीय, ग्राम पंचायत गोपालपुर में 2015-2022 एवं चालू पंचवर्षीय, ग्राम पंचायत पाथर कछार में 2015-2022, ग्राम पंचायत पटना में 2015-2022, ग्राम पंचायत साडा में चालू पंचवर्षीय, ग्राम पंचायत झरी (नकैला) में चालू पंचवर्षीय तथा ग्राम पंचायत भठवा में 2015-2022 एवं चालू पंचवर्षीय में कौन-कौन से कार्य किन-किन योजनाओं के स्वीकृत हुये, उनमें से कौन-कौन से कार्य कराये गये, पंचायतवार जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या उक्त ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य जिन भी योजनाओं से कराये गये उनमें से अधिकांश कार्य मौके पर ही नहीं, कार्य ही नहीं कराये गये, कुछ काम धरातल में न के बराबर है. मात्र कागजों में फर्जी काम हुये हैं, जे.ई., ए.ई., ई.ई., सीईओ जनपद पंचायत, सचिव, जी.आर.एस. आदि से मिलीभगत कर शासन की योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पंचायतों में उक्त अवधि में मनरेगा पन्‍द्रहवें वित्‍त एवं अन्‍य योजनाओं से कार्य के नाम पर निकाली गई राशि जैसे कन्टूर टन्च, कुवॉ, फीडर चैनल, गैबियन, खेत तालाब, डग पौण्ड, पुष्कर धरोहर, अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, टू बोल्‍डर आदि के कार्य, धरातल पर बिना कराये ही शासन की राशि का बंदरबाट किया गया है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है पंचायतों का विकास शून्य रखा गया है, शासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई है, क्या प्रकरणों में उच्चस्तरीय समिति बनाकर प्रदेश से जाँच, कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर दण्डात्मक कार्यवाही, वसूली की कार्यवाही एवं दोषी अधिकारियों को जेल भेज कर बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) :(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। संबंधित जानकारी महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https://nrega.nic.in/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा) https://pmayg.nic.in/स्वच्छ भारत मिशन योजना, https://swachhbharatmission.gov.in, 15वां वित्‍त आयोग के पोर्टल https://egramswaraj.gov.in अन्य योजनाओं की https://prd.mp.gov.in/ अन्‍तर्गत सभी के लिये पब्लिक डोमेन में उपलब्‍ध है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश '''' अनुसार ग्राम पंचायतों में मौके पर कराये गये कार्यों का निरीक्षण तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तकनीकी अधिकारी द्वारा किये गये मूल्‍यांकन के आधार पर भुगतान किया जाता है। (ग) मनरेगा के कार्यों में कार्य की प्रगति के अनुसार जियोटैग किए जाते हैं, तकनीकी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा किये गये मूल्‍यांकन के आधार पर भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 612 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा ग्राम पंचायत सिंहपुर क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2009 से प्रश्‍न दिनांक तक अन्‍य योजनाओं या म.न.रे.गा. से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के कराये गये, क्‍या कार्यों के भौतिक सत्‍यापन, गुणवत्‍ता का परीक्षण किया गया? पूर्ण जानकारी योजनावार दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार के कार्यों में से अधिकांशत: म.न.रे.गा. के तहत स्‍वीकृत कार्यों में मजदूरों के स्‍थान पर मशीनों से काम कराकर फर्जी मस्‍टर रोल भरकर राशि का आहरण किया गया है एवं 5 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है क्‍या यह उचित है? क्‍या ऐसा ही होना चाहिये? क्‍या उच्‍च स्‍तरीय टीम गठित कर जांच नहीं होनी चाहिये और दोषियों विशेष रूप से जे.ई., ए.ई.ई.ई., सीईओ जनपद पंचायत, सचिव, जी.आर.एस. आदि पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिये? (ग) प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 84 दिनांक 25.5.24 जो सिंहपुर ग्राम पंचायत से संबंधित था, उस पर अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है अद्यतन जानकारी से अवगत कराने का कष्‍ट करेंगे। उक्‍त पंचायत में प्रश्‍नांश (क) अवधि के कार्यकाल में भारी भ्रष्‍टाचार एवं अनियमिततायें हुई है, कागजों में कार्य दिखाकर, बिना कार्य किये ही शासन की राशि का बंदरबाट किया गया है, उक्‍त पत्रानुसार म.न.रे.गा. योजना, पन्‍द्रहवें वित्‍त एवं अन्‍य योजनाओं से कार्य धरातल पर बिना कराये ही प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों की मिलीभगत से शासन राशि का हिस्‍सा बटवारा किया गया है, पंचायतों का विकास अवरूद्ध रखा गया, शासन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई है, क्‍या प्रकरण में उच्‍च स्‍तरीय समिति बनाकर जांच, कार्यों के भौतिक सत्‍यापन कराकर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही, वसूली की कार्यवाही एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को जेल भेज कर बर्खास्‍त करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चित्रकूट विधानसभा ग्राम पंचायत सिंहपुर क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2009 से कराये गये कार्य  संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर दर्शित है। कार्यों के भौतिक सत्‍यापन, गुणवत्‍ता का परीक्षण तकनीकी अधिकारियों दवारा समय-समय पर किया जाता है। योजनावार जानकारी हेतु पोर्टल महात्‍मा गांधी नरेगा https://nrega.nic.in, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण https://pmayg.nic.in, स्‍वच्‍छ भारत मिशन योजना https://swachhbharatmission.gov.in, 15वां वित्‍त आयोग https://egramswaraj.gov.in एवं अन्‍य https://prd.mp.gov.in अंतर्गत सभी के लिये पब्लिक डोमेन में उपलब्‍ध अनुसार प्राप्‍त किये जा सकते है। (ख) ग्राम पंचायत सिंहपुर के कार्यों की जांच प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी। (ग) प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक के पत्र क्रमांक 84 दिनांक 25.05.2024 के अनुक्रम में ग्राम पंचायत सिंहपुर के कार्यों की जांच हेतु जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक 795 दिनांक 20.06.2024 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सतना को निर्देशित किया गया है। पत्र में उल्‍लेखित लेखा संबंधी बिन्‍दुओं की जांच हेतु जिला पंचायत सतना के पत्र क्रमांक 533 दिनांक 05.06.2024 से लेखाधिकारी जिला पंचायत सतना को निर्देशित किया गया है, जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर तदनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "दो"

राज्‍य शासन के आदेशों की अवहेलना

[सहकारिता]

9. ( क्र. 649 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा विजावर बड़ामलहरा, घुवारा की सहकारी साख समितियों में सहकारिता विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. cop/0144/2023/15-1 दिनांक 11/05/2023 के निर्देशों के विपरीत मुख्‍यमंत्री कृषक ब्‍याज माफी योजना में समिति प्रबंधकों समिति प्रशासकों, शाखा प्रबंधकों एवं महाप्रबंधक ने अपात्र गैर डिफाल्‍टर एवं मनमानी कर ब्‍याज गणना कर शासन की करोड़ों की राशि प्राप्‍त कर कूट रचना से गबन/धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायतों की जांच की गई? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही हुई? (ख) क्‍या जांच प्रतिवेदनों में करोड़ों की राशि बोगस ब्‍याज माफी क्‍लेम जांच में पाये जाने पर समिति प्रबंधकों एवं शाखा प्रबंधकों को निलंबित किया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ।

परिशिष्ट - "तीन"

रबी फसलों के लिये खाद की उपलब्‍धता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

10. ( क्र. 1028 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में रबी फसल के दौरान खाद की कितनी मांग हुई? कितना खाद किसानों को उपलब्‍ध हुआ? (ख) इस वर्ष कितने खाद की मांग की संभावना है? क्‍या किसानों को पूरे प्रदेश में खाद उपलब्‍ध समय पर कराया जावेगा? इसके लिये जिलों में क्‍या तैयारी की गई? (ग) यदि रबी फसल के दौरान खाद उपलब्‍धता में किसानों को कठिनाई होगी तो क्‍या शासन जिम्‍मेदार अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी  संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। /span>(ख) रबी वर्ष 2024-25 हेतु लगभग 45.50 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की मांग की संभावना है। भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्‍त होने वाली रैकों से प्रदेश में उर्वरक आपूर्ति सुनिश्‍िचत कराई जावेगी। विपणन संघ, अपेक्‍स बैंक एवं विभाग के जिला अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर उर्वरक आपूर्ति की सतत् समीक्षा की जाती है एवं आवश्‍यकता अनुसार उर्वरक व्‍यवस्‍था कराई जाती है। जिला कलेक्‍टर एवं विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा उर्वरक भंडारण एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। (ग) प्रश्‍नांश संभावना पर आधारित है। अत: संभावित पूर्वानुमान के आधार पर कार्यवाही बताया जाना संभव नहीं है। विभाग कृषकों को समय पर उपलब्‍धतानुसार उर्वरक आपूर्ति के लिये सतत कार्यरत है।

परिशिष्ट - "चार"

जनभागीदारी समिति की बैठक का प्रावधान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

11. ( क्र. 1131 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तकनीकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लिए कितने समय में जनभागीदारी समि‍ति की बैठक का प्रावधान है। (ख) प्रदेश के कितने तकनीकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कितने वर्षों से जनभागीदारी समिति‍ की बैठक नहीं हुई है? ">(ग) जनभागीदारी समि‍ति की बैठक से शेष रहे महाविद्यालयों में कब तक बैठक सम्‍पन्न होगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्‍वशासी इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का प्रावधान नहीं है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में साधारणत: जनभागीदारी समिति की सामान्‍य परिषद् की बैठक वर्ष में 02 बार किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट /span>के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) उत्‍तरांश () में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार समिति की बैठक हेतु पृथक निर्देश जारी किये जा रहे है।

महंगाई भत्‍ते में बढ़ोत्‍तरी

[श्रम]

12. ( क्र. 1294 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल माह 2023 में शासन द्वारा 67 नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्‍चकुशल श्रमिक वर्ग में मंहगाई भत्‍ते में 86 रूपये तक की अधिकतम वृद्धि की गई थी। कुछ लघु टैक्‍सटाइल्‍स मिल्‍स में उच्‍चतम न्‍यायालय में शासन के इस निर्णय के विरूद्ध स्‍थगन प्राप्‍त कर लिया। उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा स्‍थगन दिये जाने को आधार बना कर नागदा ग्रेसीम उद्योग, कैमिकल ग्रेसीम उद्योग एवं लेंसेक्‍स उद्योग ने अपने उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ाई गई राशि देने से इंकार कर दिया है एवं अप्रैल माह के बाद मई माह में बढ़ाई गई जो राशि श्रमिकों को वेतन के साथ दी गई थी उसे वापस वेतन में कटौत्री कर वसूलने का काम किया जा रहा है। जबकि नागदा के सभी उद्योग बड़े उद्योग है, इनका लाभ अधिक है, ये इस भार को वहन करने में सक्षम है। क्‍या उक्‍त कार्यवाही शासन की जानकारी में है? (ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने में शासन कोई कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। म.प्र.शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र.राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन दरें प्रभावशील किये जाने हेतु जारी अधिसूचना के विरूद्ध पीथमपुर औद्योगिक संगठन तथा ''दि मध्‍यप्रदेश टेक्‍सटाइल मिल्‍स एसोसिएशन'' द्वारा याचिका क्रमांक क्रमश: WP.9401/24 एवं 10772/24 में माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इन्‍दौर द्वारा पक्षों की सुनवाई उपरान्‍त दिनांक 21.05.2024 को आदेश पारित कर आगामी सुनवाई तिथि तक स्‍थगन को यथावत रखा गया है। प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि 22.07.2024 नियत है। उज्‍जैन जिले में नागदा स्थिति ग्रेसीम उद्योग एस.एफ.डी. एवं ग्रेसीम उद्योग कैमिकल डिविजन में श्रमिकों के वेतन में बढ़ाई गई राशि काटी जा रही है। लेंसेक्‍स उद्योग द्वारा राशि नहीं काटी गई है। उक्‍त सभी संस्‍थानों में श्रमायुक्‍त, म.प्र. इन्‍दौर की अधिसूचना दिनांक 24.05.2024 द्वारा दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी न्‍यूनतम वेतन दर से भुगतान किया जा रहा है। (ख) प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन है। अत: इस संबंध में आगामी कार्यवाही माननीय उच्‍च न्‍यायालय, खण्‍डपीठ इन्‍दौर द्वारा विचाराधीन याचिका प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किये जाने पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

कौशल विकास केन्‍द्र का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

13. ( क्र. 1295 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में कितने कौशल विकास केन्‍द्र संचालित हो रहे है, कहां संचालित हो रहे हैं उनका पता एवं उन्‍हें संचालित करने वाली संस्‍था का नाम व अध्‍यक्ष का नाम भी बताने की कृपा करें। (ख) क्‍या शासन स्‍तर पर भी नागदा खाचरौद क्षेत्र में कौशल विकास केन्‍द्र का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस स्‍थान पर व संस्‍था के प्रमुख अधिकारी कौन हैं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग अंतर्गत वर्तमान में कोई भी कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

महाविद्यालय में बी.एस.सी., बी.कॉम, एम.ए. संकाय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

14. ( क्र. 1326 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के नगर परिषद नरवर में शास. महाविद्यालय वर्षों से संचा‍लित हैं उक्‍त महाविद्यालय में केवल बी.ए. संकाय ही उपलब्‍ध है बी.एस.सी., बीकॉम, एमए संकाय का पत्र प्रश्‍नकर्ता द्वारा मा. मुख्‍यमंत्री महोदय को एमएलए/करैरा/145/दिनांक 13/02/2024 में दिया गया था। उक्‍त मांग पत्र पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही हुई? (ख) शास. महाविद्यालय नरवर में बी.एस.सी., बीकॉम, एमए संकाय की कक्षाएं कब से स्‍वीकृत होकर प्रारंभ की जावेगी समय-सीमा बताएं। उक्‍त विषय की संकाय महाविद्यालय में नहीं होने से प्रत्‍येक वर्ष सैकड़ों छात्रों को उच्‍च शिक्षा अध्‍ययन हेतु अन्‍यत्र जिलों में जाना पड़ता है क्‍या उक्‍त संकाय शीघ्र प्रारंभ की जावेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। बी.कॉम. हेतु विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं हो रही है। अत: वाणिज्‍य संकाय प्रारंभ करने में कठिनाई है। बी.एस-सी. एवं एम.ए. संकाय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

खेल स्‍टेडियम से संबंधित जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

15. ( क्र. 1449 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2010 से प्रश्‍नांकित अवधि तक भोपाल ग्‍वालियर एवं इन्‍दौर संभाग के किन-किन नगरों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय आदेश की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौनसी एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं कार्यादेश की जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई हैं। विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर किन-किन नगरों में खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं? इन नगरों में खेल स्टेडियम कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? (घ) सिरोंज नगर में खेल परिसर के निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्र.एफ-2-7/2013/नौ को संचालन हेतु संपन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी 2013 की अनुशंसा के आधार पर सिरोंज, जिला विदिशा में खेल परिसर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? खेल स्टेडियम सिरोंज के लिए प्राक्कलित राशि 166.31 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग के पीआईयू को कब-कब राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो कब-तक राशि उपलब्ध करा दी गई जावेगी? (ङ) प्रश्‍नकर्ता के मान.मंत्री जी, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान संचालक को कौन-कौन पत्र प्राप्त हुए है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं? पत्र पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय कन्‍या महाविद्यालय खोले जाने की योजना

[उच्च शिक्षा]

16. ( क्र. 1527 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा अम्‍बाह क्षेत्र के अम्‍बाह एवं पौरसा में कितने शासकीय कन्‍या महाविद्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो कितने नाम, पते सहित जानकारी देवें? अगर नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) क्‍या शासन उक्‍त विधानसभा क्षेत्र में शासकीय कन्‍या महाविद्यालय खोलने की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र अम्‍बाह अंतर्गत, अम्‍बाह एवं पोरसा में कोई भी शासकीय कन्‍या महाविद्यालय संचालित नहीं है। उक्‍त स्‍थानों पर शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जहां छात्राएं भी अध्‍ययन करती हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय महाविद्यालय में संचालित स्‍ववित्‍तीय पाठ्क्रम

[उच्च शिक्षा]

17. ( क्र. 1560 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम संभाग में किन-किन शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी से कौन-कौन से पाठ्यक्रमों/कोर्स का अध्‍यापन किस वर्ष से कराया जा रहा है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किन-किन महाविद्यालयों में कौन-कौन से पाठ्यक्रम छात्र संख्‍या कम होने के कारण बंद कर दिये गये है। (ग) क्‍या जनभागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों/कोर्स में मान्‍यता/संबद्धता हेतु महाविद्यालयों को कितनी राशि व्‍यय करनी पड़ती है। (घ) क्‍या शासन छात्रहित में शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों/कोर्स हेतु मान्‍यता/संबद्धता शुल्‍क में कटौती करेगा? यदि हाँ, तो कब तक।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) शासकीय गृह विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय नर्मदापुरम, शासकीय महाविद्यालय हरदा एवं शासकीय महाविद्यालय टिमरनी में छात्र संख्‍या कम होने के कारण बंद कर दिये गये पाठ्यक्रमों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जनभागीदारी योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों/कोर्स हेतु लिये जाने वाले संबद्धता शुल्‍क का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) समस्‍त विश्‍वविद्यालयों में संबद्धता शुल्‍क में एकरूपता के लिए कार्यवाही की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मार्ग निर्माण की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 1568 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुखतवा से कोहदा मार्ग निर्माण की लंबाई क्या है एवं इसकी स्वीकृत राशि क्या है यह मार्ग किस योजना में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? (ख) मार्ग पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई है? (ग) मार्ग पूर्ण होने के पश्‍चात ठेकेदार की गारंटी कब तक की है? (घ) गारंटी अवधि में सुधार कार्य अभी तक क्यों नहीं किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 विकासखण्ड केसला अंतर्गत एन.एच.-69 (बोरखेड़ा) से कोहदा मार्ग लंबाई 34.325 कि.मी. है एवं इसकी स्वीकृत राशि रूपये 1091.59 लाख है, यह मार्ग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किया गया था। (ख) प्रत्येक कार्य अनुसार व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 11.12.2022 को पूर्ण किया गया तथा संविदाकार की 5 वर्ष की गारंटी अवधि (Defect Liability Period) दिनांक 10.12.2027 तक है। (घ) मार्ग का संधारण कार्य संविदाकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है महाप्रबंधक पी.आई.यू. नर्मदापुरम द्वारा दिनांक 28.06.2024 को उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया। वर्तमान में मार्ग संतोषजनक है एवं मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चालू है।

परिशिष्ट - "पांच"

रेत खदानों को लेकर प्रावधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 1696 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा के संबंध में मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 एवं पेसा नियम 2022 के किस-किस नियम में क्या-क्या प्रावधान दिया गया? रेत नियम 2019 के नियम 4 (2) एवं 4 (3) में क्या-क्या प्रावधान है? (ख) नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) का पालन किए जाने के संबंध में प्रश्‍नांकित तक प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किए जाने, निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाए जाने बावत् ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (ग) नियम 2019 लागू होने के दिनांक से प्रश्‍नांकित दिनांक तक हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर एवं देवास में कितने हितग्राहियों को कितनी मात्रा की रेत निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई? वर्षवार बतावें। (घ) नियम 4 (3) एवं नियम 4 (2) का पालन सुनिश्‍िचत कर हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाने बावत् क्या कार्यवाही की जा रही है कब तक निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जिला हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन एवं देवास की जानकारी निरंक है तथा सीहोर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अधिकारियों के स्थानांतरण एवं विभागीय जांच की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 1731 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में जनपद पंचायत स्तर पर पदस्थ विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रशासनिक स्थानांतरण के संबंध में विभाग के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विभाग के अंतर्गत जिन विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचें कई वर्षों से लंबित हैं उनकी जानकारी/सूची उपलब्ध करावें तथा इनके विरूद्ध विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिन विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचें विगत 03 वर्षों से लंबित हैं उनके विरूद्ध अंतिम जांच/कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने हेतु शासन के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? यदि प्रश्‍न दिनांक तक इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है तो विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्‍थानांतरण नीति के आधार पर विभाग में स्‍थानांतरण किये जाते है। नियम  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बरोठा में शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

21. ( क्र. 1880 ) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बरोठा में शासकीय कॉलेज की मांग की गई थी, जिसे जिले से 20 कि.मी. दूरी का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। यदि बरोठा को शासकीय महाविद्यालय की सौगात मिलती है तो, क्षेत्र के आसपास लगने वाले 20 से 25 गाँव के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। बरोठा में शासकीय कॉलेज कब तक स्वीकृत होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

जनपद पंचायत शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की नीलामी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 1978 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की लखनादौन जनपद पंचायत में कितनी व्‍यावसायिक दुकानों/शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स का निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया है? निर्माणाधीन भूमि राजस्‍व रिकार्ड में किसके स्‍वामित्‍व की थी? इसका सर्वे नम्‍बर तथा रकबा क्‍या है और कितना था? उक्‍त भूमि में जनपद पंचायत द्वारा किस प्रक्रिया के अंतर्गत किस नियम के अंतर्गत निर्माण किया गया? (ख) प्रश्‍नांश '''' संदर्भित जनपद पंचायत व्‍यावसायिक दुकानों/शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स के नीलाम की प्रक्रिया क्‍या अपनायी गई? सार्वजनिक विज्ञप्ति तथा कौन-कौन से समाचार पत्रों में नीलामी की प्रक्रिया जारी की गई? उनके नाम एवं प्रकिया से अवगत करायें? (ग) क्‍या शासकीय भूमि का व्‍यावसायिक परिवर्तन किये जाने को लेकर डायवर्सन किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या प्रक्रिया की गई? (घ) प्रश्‍नांश '''' एवं '''' संदर्भित नीलामी किस-किस व्‍यक्ति के हक में गई? उनके नाम एवं पते, नीलामी के बाद जनपद पंचायत को कितनी आय प्राप्‍त हुई, उस आय का जनपद पंचायत ने क्‍या किया, उसका पूर्ण ब्‍यौरा देवें। (ड.) प्रश्‍नांश '''' एवं '''' संदर्भित नीलामी किस-किस व्‍यक्ति के हक में नहीं गई? उनके नाम एवं पते मोबाईल नम्‍बर सहित पूर्ण ब्‍यौरा देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत लखनादौन में निम्‍नानुसार व्‍यवसायिक दुकानें/शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स का निर्माण किया गया है :- 1. जनपद पंचायत की पुरानी दुकानों को तोड़कर  9  नवीन दुकानें निर्मित की गई। 2. बाजार चौक में व्‍यवसायिक दुकानें/कॉम्‍पलेक्‍स निर्माण कार्य। 3. रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स निर्माण कार्य। निर्माणाधीन स्‍थल पर बाजार चौक की जमीन म.प्र. शासनजनपद पंचायत के नाम अभिलेख में दर्ज हैं। रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स खसरा क्र. 60/3 रकवा 1.256  म.प्र. शासन के नाम दर्ज है। यह भूमि सिंचाई विभाग के नाम पर थी जो बी.आर.जी.एफ. भवन बनाने के लिए जनपद पंचायत को न्‍यायालय नायब तहसीलदार के राजस्‍व प्रकरण क्र. 0241/बी-121/2018-19 आदेश दिनांक  30.01.2019  के माध्‍यम से जनपद पंचायत को प्रदाय की गई थी। बाजार चौक की भूमि का खसरा क्रमांक. 388 रकवा 0.040, खसरा क्र. 20/1, रकवा- 0.709, खसरा 59/1 रकवा 1.760, खसरा क्र. 172 रकवा 0.06 एवं खसरा 224 रकवा 7.80 मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद सभा लखनादौन के नाम अभिलेख में दर्ज है। जनपद पंचायत द्वारा अपने स्‍वामित्‍व की भूमि के रख-रखाव और जनपद पंचायत की आय स्रोत बढ़ाने के उद्देश्‍य से प्रस्‍ताव क्रमांक 1  दिनांक 21.04.2016  में पारित कर शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स निर्माण का निर्णय लिया गया। म.प्र. पंचायत (सरकारी भूमियों का प्रबंधन) नियम, 1995 तथा म.प्र. पंचायत स्‍थावर संपत्ति का अंतरण नियम, 1994 के तहत दुकानों का निर्माण कराया गया। (ख) जनपद पंचायत लखनादौन में दुकानों के आवंटन हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया अपनाई गई :-

क्र.

स्‍थल

दुकान क्र.

रिमार्क

1

बाजार चौक पुरानी दुकानें

01 से 09 तक

पूर्व से आवंटित दुकानदारों को ही दुकानें नवनिर्मित कराकर किराये पर दी गई। नीलामी की प्रक्रिया का पालन नहीं होना पाया गया।

2

बाजार चौक भूतल

01 से 20 तक

नीलामी की कार्यवाही हेतु दिनांक 02.06.2018 में जबलपुर एक्‍सप्रेस स्‍थानीय दैनिक समाचार पत्र में तथा बाजार चौक प्रथम तल की दुकानों की नीलामी हेतु दिनांक 16.07.2018 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई इसी विज्ञप्ति में रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की दुकान क्र. 01, 02, 03 एवं हॉल का भी उल्‍लेख है।

3

रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स भूतल

01, 02, 03 एवं हॉल

उपरोक्‍तानुसार पेपर में सूचना विज्ञप्ति प्रकाशित की गई।

4

रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स प्रथम तल एवं बाजार चौक प्रथम तल

रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स प्रथम तल दुकान क्र. 1, 2, 3 एवं बाजार चौक प्रथम तल दुकान क्र. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

नीलामी की कार्यवाही हेतु दिनांक 12.02.2020  में जबलपुर एक्‍सप्रेस स्‍थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई।

बाजार चौक पुरानी दुकानों को पूर्व से जिन दुकानदारों को किराये पर दिया गया था उन्‍हीं को आवंटित कर दी गई पुन: नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई। बाजार चौक भूतल शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की दुकानों को लोक नीलामी की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। इसी प्रकार रानी दुर्गावती चौक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की भूतल की दुकानों एवं बाजार चौक प्रथम तल की दुकानों में सीलबंद निविदायें आमंत्रित की गई। लोक नीलामी की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय निर्माण कार्यों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

23. ( क्र. 2066 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय जबलपुर में वर्तमान में कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं? (ख) भवनों के रख-रखाव में, मेन्‍टेनेंस के कार्य में कितना खर्च हुआ है? (ग) विश्‍वविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। (ख) रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय में भवनों के रख-रखाव में, मेन्‍टेनेन्‍स के कार्य में कुल राशि रू 2,47,50,900/- (रूपये दो करोड़ सैंतालिस लाख पचास हजार नौ सौ मात्र) खर्च हुआ है। आयकर, लेबर वेलफेयर एवं जी.एस.टी. कर अतिरिक्‍त देय है। (ग) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा ब्याज की वसूली

[सहकारिता]

24. ( क्र. 2128 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के कामकाज पर शासन द्वारा कोई मॉनिटरिंग की जाती है? (ख) जिस प्रकार से ये समितियां ब्याज वसूल कर रही है। क्या उस ब्याज वसूली के संबंध में कोई नियमावली हैं? यदि इन पर ब्याज वसूली के लिए कोई नियम लागू होता है तो कृपया उसका उल्लेख करें। (ग) सभी सोसायटियों की जॉंच की जाए कि वह नियमों का पालन कर रही है या नहीं? यदि वे दोषी है और अधिक ब्याज वसूल कर रही है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए। उक्त कार्यवाही कब तब होगी? कृपया समयावधि का उल्लेख करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा उनकी उपविधियों में प्रावधानित ब्याज दर अनुसार सदस्यों से ब्याज वसूल किया जाता है। ब्याज वसूली के नियम संस्था की उपविधि में उल्लेखित है। (ग) सभी संस्थाओं का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाता है। अंकेक्षण में अनियमितता पाये जाने पर संस्था से आक्षेपों का पालन कराया जाता है, इसके साथ शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन अनुसार सुसंगत कार्यवाही की जाती है।

स्‍टाप डैमों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 2201 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई क्षेत्र अन्‍तर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना से कितने स्‍टाप डैम का निर्माण कराया गया है। पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्‍त स्‍टाप डैमों की भौतिक स्थिति क्‍या है? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें है यहां के स्‍टाप डैम जीर्णशीर्ण अवस्‍था में है? ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची दे तथा जीर्णशीर्ण अवस्‍था वाले डेमों के दुरूस्‍तीकरण कब कराया जावेगा? (ग) क्‍या मनरेगा योजना द्वारा जीर्णशीर्ण स्‍टाप डैमों के दुरूस्‍तीकरण हेतु वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई राशि स्‍वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों को स्‍वीकृत की गई

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक 57 स्‍टाप डैम का निर्माण कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ü/span>' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्‍त स्‍टाप डैमों में 43 कार्य पूर्ण एवं 14 कार्य प्रगतिरत है। कोई भी स्‍टाप डैम निर्माण जीर्णशीर्ण अवस्‍था में नहीं है। (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20 एवं उसके पूर्व से मनरेगा द्वारा निर्मित जीर्णशीर्ण स्‍टाप डैमों के दुरूस्‍तीकरण हेतु वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनाँक तक मनरेगा योजना द्वारा पुष्‍कर अभियान एवं जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 101 स्‍टाप डैम मरम्‍मत कार्य हेतु राशि £2352;ू. 115.445 लाख स्‍वीकृत किये गये हैं। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

निर्विरोध निर्वाचन की पुरस्‍कार योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 2221 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्‍या प्रमुख सचिव मध्‍यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक/पंचा.राज./एफ-1-/पंचा./2022/7333 भोपाल दिनांक 28-05-2022 के तहत जिस पंचायत के सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है उन्‍हें मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन की पुरस्‍कार योजना 2022 के तहत पुरस्‍कार दिये जाने का प्रावधान है? (ख) क्‍या ग्राम पंचायत जरियारी जनपद पंचायत जैतहरी जिला अनूपपुर में श्रीमती सुशीला सिंह निर्विरोध सरपंच के पद पर 13 पंचों सहित निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जिसकी जानकारी कलेक्‍टर अनूपपुर के पत्र क्रमांक 4966/जि.पंचा./पं.प्र.को/निर्वा./2023 अनूपपुर दिनांक 29-03-2023 प्रेषित किया गया था किन्‍तु किन कारणों से अभी तक पुरस्‍कार की राशि ग्राम पंचायत जरियारी को प्रदान नहीं की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार ग्राम पंचायत जरियारी के समस्‍त पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर शासन ग्राम पंचायत को नगद अथवा कार्य के रूप में कितनी राशि का पुरस्‍कार प्रदान करेगी और कब तक समय-सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। बजट आवंटन उपलब्‍ध नहीं होने के कारण राशि अभी तक प्रदान नहीं की गयी। (ग) ग्राम पंचायत जरियारी को रूपये 7.00 लाख का पुरस्‍कार दिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्‍न कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 2222 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पडरिया में मनरेगा योजना अंतर्गत चेक डैम, ग्रेवल मार्ग एवं सामुदायिक भवन व बाउण्‍ड्रीवॉल के निर्माण कार्य कितने-कितने लागत राशि स्‍वीकृत हुई थी तथा निर्माण एजेंसी कौन थी? (ख) क्‍या ग्राम पंचायत पडरिया में महज 100-200 मीटर के अंदर 4 चेक डैम जिनकी लागत राशि 80 लाख रूपये स्‍वीकृत की गई थी? जो कि शासन की निर्धारित मापदण्‍ड के विपरीत एवं अनुपयोगी ढंग से घटिया निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो चेक डैमों के निर्माण का मापदण्‍ड क्‍या है तथा क्‍या सामुदायिक भवन के साथ बाउण्‍ड्रीवॉल स्‍वीकृत था तथा मनरेगा मद से बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कार्य स्‍वीकृत किया गया था? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरिया में चेक डैम, ग्रेवल मार्ग व बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कार्य के निर्माण कार्य में सरपंच, सचिव, उपयंत्री व सहायक यंत्री आपस में मिलकर घटिया निर्माण कार्य कर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी? (घ) क्‍या शासन के मापदण्‍डों को ताक में रखकर पडरिया टोला पहुंच मार्ग भाग 01 एवं सुदूर ग्राम संपर्क सड़क माध्‍यमिक स्‍कूल चोई से पहुंच मार्ग भाग 02 स्‍वीकृत था? किन्‍तु उसमें से दूसरे ग्रेवल मार्ग का बिना निर्माण कार्य किये ही फर्जी बिल लगा कर सरपंच, सचिव द्वारा उपयंत्री व सहायक यंत्री के सह पर शासकीय राशि का खयानत किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या उपरोक्‍त निर्माण कार्यों का उच्‍च स्‍तरीय जाँच करा कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नांश (ख) (ग) एवं (घ) अनुसार हुए निर्माण कार्यों का उच्‍च स्‍तरीय दल गठित कर जाँच करा कर निर्माण एजेंसी सहित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पडरिया में मनरेगा योजना अंतर्गत चेक डैम, ग्रेवल मार्ग एवं बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्य तथा निर्माण एजेन्‍सी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश अनुसार /span>4 चेक डैम निर्माण शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार स्‍वीकृत किये गये हैं, जिसकी लागत राशि रू. 59.95 लाख है। कार्य उपयोगी एवं गुणवत्‍ता युक्‍त है। मनरेगा योजनान्‍तर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है। मनरेगा मद से प्राथमिक पाठशाला शक्तिटोला पडरिया में बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण कार्य स्‍वीकृत है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। मनरेगा योजनांतर्गत पडरिया में चेकडैम, ग्रेवलमार्ग व बाउण्‍ड्रीवाल का निर्माण तकनीकी रूप से गुणवत्‍तापूर्वक किये गये है एवं उपयोगी है। (घ) सुदूर ग्राम संपर्क सड़क माध्‍यमिक विद्यालय चोई से पड़रिया टोला पहुंच मार्ग भाग-1 एवं भाग-2 मनरेगा योजना से स्‍वीकृत किया गया था। भाग-1 का कार्य पूर्ण एवं भाग-2 का कार्य प्रगतिरत है। कार्य गुणवत्‍तायुक्‍त किया गया है एवं भुगतान मूल्‍यांकन के आधार पर किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उत्‍तरांश (), () एवं () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 2269 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग मध्‍यप्रदेश में गत 3 वर्षों में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हुये हैं? संख्‍या बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत क्‍या सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को पूरी पेंशन भुगतान की जा रही है? यदि हाँ, तो संख्‍या बताये? (ग) यदि नहीं, अथवा कटौती करके भुगतान हो रहा है तो उनके नाम एवं कारण सहित जानकारी देवें? (घ) पेंशन भुगतान न होने के लिये कौन जवाबदार है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) गत तीन वर्षों में कुल 1657 कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हुए है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार 1657 में से 1599 सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को पूरी पेंशन भुगतान की जा रही है। शेष 58 सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों के विरूद्ध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार  कार्यवाही लंबित होने से अनन्‍तिम पेंशन का भुगतान म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-64 के अंतर्गत किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

विपणन सहकारी समिति की जानकारी

[सहकारिता]

29. ( क्र. 2289 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिंड जिले की लहार तहसील के अंतर्गत आने वाली विपणन सहकारी समिति लहार उपविधि, संस्थागत सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों की सूची आज प्रश्‍न दिनांक तक की प्रमाण सही देवें। (ख) विपणन सहकारी समिति लहार में निर्वाचित संचालक मंडल की सूची नाम, वर्ग, निर्वाचन दिनांक प्रमाण सहित देंवें। (ग) क्या निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा चुनाव से एक वर्ष पूर्व एवं संचालक बनने की अवधि में अपने खुद की जमीन की फसलों की पैदावार की एक एकड़, एक क्विंटल के हिसाब से या कम से कम कुल भूमि की पैदावार में से पांच क्विंटल इसमें से जो भी कम हो अपनी विपणन समिति में विक्रय की है? यदि की है तो सदस्यवार प्रमाण सहित देंवें। (घ) यदि नहीं, तो समिति की उपविधि क्रमांक 30 (1) (ज) के अनुसार उक्त संचालक मंडल के सदस्य संचालक पद के लिए अपात्र हैं I अत: ऐसे अपात्र संचालकों को पद से हटाने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की समयावधि बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भिण्ड जिले की लहार तहसील अंतर्गत आने वाली विपणन सहकारी समिति लहार की उपविधि, संस्थागत सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों की प्रश्‍न दिनांक तक की  सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 01, 02 एवं 03 अनुसार है(ख) विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लहार से प्राप्त संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन दिनांक 31.01.2023 के प्रारूप छ-26 की  सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-04 अनुसार है(ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) संस्था के अपात्र संचालकों के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियम एवं संस्था की उपवि‍धि में उल्लेखित उपविधि प्रावधान अनुक्रम में कार्रवाई के निर्देश पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं, म.प्र. द्वारा दिनांक 05.07.2024 को जारी किए गए हैं। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

योजनाओं का संचालन

[श्रम]

30. ( क्र. 2330 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं श्रमिकों हेतु संचालित की जा रही है विवरण देते हुये यह बतावें कि कितने हितग्राहियों को कब-कब किन-किन योजनाओं से रीवा एवं मऊगंज जिले में लाभान्वित किया गया जानकारी नाम व पते के विवरण सहित जनपदवार वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में से हितग्राहियों के कितने आवेदन किन-किन कारणों से अस्वीकृत किये गये का विवरण प्रश्‍नांश (क) की अवधि अनुसार जनपदवार देवें? इन अस्वीकृत आवेदन पत्रों की जांच कराकर संबंधितों को लाभान्वित कराये जाने बावत क्या निर्देश देंगे साथ ही गलत ढंग से अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के लिये जिम्मेदारों की पहचान कर उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे अगर नहीं तो क्यों? ">(ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन रीवा एवं मऊगंज जिले में सभी ढंग से नहीं किया गया पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हुये शासन द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग कर हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किया गया इन अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारों की पहचान कर क्या कार्यवाही करेंगे एवं हितग्राहियों को योजनावार लाभान्वित किये जाने के निर्देश देंगे तो बतावें अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग में म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 1 अनुसार है। रीवा एवं मऊगंज जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी नाम व पते के विवरण सहित, जनपदवार वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिये संचालित की जा रही 22 कल्‍याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। रीवा एवं मगंज जिले में मण्‍डल के लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे ">परिशिष्‍ट-'' तथा हितग्राहियों के नाम व पते संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 4 अनुसार है। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल निधि द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 5 अनुसार है। म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल के अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 6 एवं 7 अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनान्‍तर्गत रीवा एवं मऊगंज जिले में अस्‍वीकृत प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 8 अनुसार है। प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं हितग्राहियों की पात्रता की सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्‍त किया गया है। हितग्राहियों को अपात्र पाये जाने की स्थिति में प्रकरणों को अपात्र किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल के अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) अनुसार रीवा एवं मऊगंज जिले में मण्‍डल अंतर्गत संचालित योजनाओं में अस्‍वीकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में रीवा जिले में शै‍क्षणिक छात्रवृत्ति योजना में 13 आवेदन निरस्‍त हुए हैं एवं शिक्षा प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार योजना में 9 आवेदन निरस्‍त हुए हैं एवं अंतिम संस्‍कार योजना में एक आवेदन निरस्‍त हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-9 अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना में हितग्राहियों से प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं हितग्राहियों की पात्रता की सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्‍त किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं में संबंधित पदाभिहित अधिकारी, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/आयुक्‍त/मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा योजना के प्रावधान तथा श्रमिक की पात्रता अनुसार आवेदनों का निराकरण किया जाता है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्‍त न होने के संबंध में मण्‍डल कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में रीवा एवं मऊगंज जिले में आलोच्‍य वर्षों में सभी प्राप्‍त आवेदनों का परीक्षण एवं सत्‍यापन करने उपरांत ही हितग्राहियों के आवेदन स्‍वीकृत किये जाकर हितलाभ राशि वितरित की गयी है। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है इसलिए किसी पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. ( क्र. 2331 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा व मऊगंज जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में £2325;ौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत से किन-किन निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराये गये, का विवरण जनपदवार, पंचायतवार देते हुये बतावे कि कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? इनमें से हितग्राही मूलक कार्य कितने है इनकी जानकारी पृथक से देवें? पूर्णतः प्रमाण पत्र किन-किन कार्यों के कब-कब जारी किये गये की जानकारी तिथिवार देवें, कितने कार्यों के पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी होना शेष है तो क्यों कारण सहित बतायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) की योजना अन्तर्गत सुदूर सड़कों के निर्माण व स्वीकृति बावत शासन द्वारा कब-कब, कौन-कौन से निर्देश जारी किये गये की प्रति देते हुये बतावें कि वर्ष 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में कितनी सड़कों की स्वीकृति कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई? आदेश की प्रति देते हुये बतावें अगर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई तो कराये गये कार्यों का आधार क्या था? इन कार्यों के कार्यादेश किन संविदाकारों/ठेकेदारों/विभाग के माध्यम से कराये गये, इनकी भौतिक स्थिति का सत्यापन कब-कब किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण रोडवार देवें, राशि व्यय की जानकारी रोडवार/सड़कवार देवें एवं अधिकारिता सीमा से परे जाकर कार्य स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक? (ग) क्या विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 336 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत सिरमौर, रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान में ग्रेवल मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितता के संबंध पर की गई कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त है कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों? जबकि प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 203 दिनांक 19.02.2024/21.02.2024 के माध्यम से मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को पत्र लिखकर झूठे मनगढ़ंत उत्तर देने पर कार्यवाही चाही गई थी पत्र पर कार्यवाही आपेक्षित है क्यों? इस पर क्या निर्देश दाषियों पर कार्यवाही जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ  अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब  अनुसार है। प्रश्‍नांश अनुसार स्वीकृतियां कलेक्‍टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा दवारा जारी की गई। स्वीकृति प्रदान नहीं करने पर आदेश जारी करने का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। मनरेगा योजना अंतर्गत ठेकेदारी प्रथा पूर्णत: प्रतिबंधित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ एवं स  अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) प्रश्‍नानुसार ग्रेवल मार्ग निर्माण में अनियमितता नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

सहायक यंत्री की पदस्थापना की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

32. ( क्र. 2408 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर-जिले में पदस्थ उपयंत्री श्री महेंद्र बौद्ध को वर्ष-2021 में किन आरोपों के चलते निलंबित किया गया था? उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी देवे एवं श्री बौद्ध के विरुद्ध क्या विभागीय जांच संस्थित हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त विभागीय जांच का वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट क्या है? (ख) म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5229 ग्रायांसे/2019 भोपाल, दिनांक 20/09/2019 की प्रति देवें एवं सहायक-यंत्री का प्रभार दिए जाने के लिए जिले में पदस्थ वरिष्ठ-उपयंत्री की सूची में श्री महेंद्र बौद्ध का नाम है या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित शासनादेश के पालन में क्या नियमानुसार सीईओ जिला-पंचायत के द्वारा आदेश क्रमांक 6008/स्थापना/2022-23 दिनांक 07/11/2022 जारी किया गया है? क्या यह सत्य है कि जिला पंचायत सीईओ अशोकनगर को भ्रमित कर आदेश जारी कराया गया है। यदि हाँ, तो ईई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अशोकगनर का प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की प्रतिलिपि देवें? (घ) क्या सहायक यंत्री का प्रभार श्री महेंद्र बौद्ध को देने के लिए शासन-निर्देश के विपरीत-कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्या राज्य-शासन इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कठोर-कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश-जारी करते हुए सहायक यंत्री के दूषित-आदेश को निरस्त करेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आरोप पत्र मय सम्‍पूर्ण  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  है। जी हाँ। कलेक्‍टर जिला गुना के आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा विभागीय जांच का निराकरण किया गया है, प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार  है। (ख) आदेश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  '''' अनुसार  है। जी नहीं। इस आदेश के साथ संलग्‍न सूची में श्री महेन्‍द्र बौद्ध का नाम नहीं है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंचायत अधिकारी के विरूद्ध शिकायत की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 2497 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-टीकमगढ़ की जनपद पंचायत टीकमगढ़ में पंचायत अधिकारी श्री बी.एल. रजक है? यदि हाँ, तो इनकी नियुक्ति दिनांक से कहां-कहां, कब तक, किस पद पर पदस्थ रहे है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अधिकारी श्री बी.एल. रजक कब-कब निलंबित रहे एवं उनके सेवाकाल में उन पर क्या-क्या दोष अधिरोपित किये गए? (ग) क्या श्री रजक द्वारा संबल योजना, सामूहिक विवाह योजना, कर्मकार्यमण्डल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आदि नियम विरुद्ध स्वीकृत कर कमीशन खोरी की जा रही है इनके टीकमगढ़ में पदस्थी के दौरान किये गये सम्पूर्ण कार्यों की जांच कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या विधायक टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी. के.जी./1-218/2024 दिनांक 24.03.2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी टीकमगढ़ को संबोधित पत्र में आत्महत्या को हत्या में बदलकर संबल योजना का लाभ अपात्र को श्री रजक द्वारा दिया गया है, की शिकायत गई थी, यदि हाँ, तो श्री रजक को नियम विरुद्ध कार्य करने में क्या सजा दी गई नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) श्री बी.एल. रजक को कलेक्‍टर जिला अशोकनगर के आदेश क्रमांक 1368 दिनांक 09.05.2017 से निलंबित किया गया। अधिरोपित आरोप  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) श्री बी.एल रजक के पास कर्मकार मण्‍डल कार्ड का प्रभार प्राप्‍त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने हेतु दिया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी की कोई शिकायत हितग्राही द्वारा नहीं की गई। संबल योजना, सामुहिक विवाह योजना, वृद्धावस्‍था योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रभार कभी भी श्री रजक के पास नहीं रहने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। संबल योजना का प्रभार श्री रजक के पास कभी भी नहीं रहा, जिससे श्री रजक द्वारा आत्‍महत्‍या को हत्‍या में बदलने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। माननीय विधायक के पत्र के अनुक्रम में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रकरण की जांच कराई गई, जिसके अनुसार मृतक स्‍व. श्री साहब सिंह की मृत्‍यु पेड़ से गिरने से चोट आने के कारण हुई। संबंधित को योजनान्‍तर्गत पात्र होने से अनुग्रह सहायक राशि का भुगतान किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण पत्र की जांच

[उच्च शिक्षा]

34. ( क्र. 2511 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सुश्री तृप्ति सोमावार (सोनवे) का शाला स्‍थानांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2012 को जारी हुआ है? यदि हाँ, तो क्‍या इनकी अध्‍ययनरत संस्‍था पुत्रीशाला चांटापारा एवं देवकीनंदन नगर निगम उच्‍च.माध्‍य.‍शाला बिलासपुर के दाखिल खारिज पंजी में जाति के कॉलम में तेलगू जाति अंकित है? (ख) क्‍या म.प्र. शासन राजपत्र अधिकार अधिनियम में तेलगू जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी जांच करवाई जावेगी? कृपया समय-सीमा बतावें। (ग) क्‍या म.प्र. एवं छत्‍तीसगढ़ राज्‍य का विभाजन 01 नवंबर 2000 को हुआ? यदि हाँ, तो इनकी जन्‍मतिथि 13.08.1969 होने के बावजूद इनका जाति प्रमाण पत्र म.प्र. के बालाघाट जिले की बैहर तहसील से दिनांक 05.05.2003 को छत्री (अ.ज.जा.) का किस नियम के अंतर्गत बना? क्‍या कोई व्‍यक्ति अपने मूल निवास को छोड़कर देश के किसी भी कोने से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है? (घ) क्‍या शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुर्वे द्वारा शिकायत के साथ संपूर्ण अभिलेखों की सत्‍यापित प्रतिलिपियां संलग्‍न की गई थी? क्‍या जांच अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्‍तव प्राचार्य एस.एस.पी. महाविद्यालय वारासिवनी द्वारा गलत एवं भ्रामक जांच प्रतिवेदन भेजकर लीपापोती करने का प्रयास किया गया है? क्‍या इस प्रकरण की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, तेलगू भाषा है जाति नहीं। मात्र टीसी और दाखिल खारिज रजिस्‍टर के Caste और Religion के कॉलम में तेलगू अंकित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) जी नहीं। वास्‍तविक में तेलगू भाषा है, जाति नहीं। इनकी जाति छत्री है जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। जांच उपरांत, जांच निराधार पाई गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। अविभाजित मध्‍यप्रदेश और विभाजन के पश्‍चात् मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ दोनों राज्‍यों के मध्‍यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 क्रमांक 28/2000 के द्वारा छत्री जाति को अनुसूचित जनजाति की मान्‍यता दी है, जो दोनों राज्‍यों के राजपत्र के क्रमांक 20 पर अंकित है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। मध्‍यप्रदेश शासन, जनजातिय कार्य विभाग (अनुसूचित जनजाति) संदेहास्‍पद जाति प्रमाण-पत्र की उच्‍च स्‍तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच की गई है। जांच निराधार पाई गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  02 अनुसार है।

सचिवों को समयमान एवं वेतनमान का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 2518 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्रालय पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भोपाल के आदेश क्र./112/उ.स./22/2023/पंचा-1 दिनांक 06-10-2023 के द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान का लाभ स्वीकृत करने का आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जाने थे? यदि हाँ, तो क्या दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कब तक जारी किये जावेंगे? कृपया समय-सीमा बतावें। (ख) क्या पंचायतराज संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक 24138 दिनांक 13.09.23 द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या वेतन निर्धारण/सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को अधिकृत किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में कोई गणना पत्रक जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक गणना पत्रक जारी कर दिये जावेंगे? (ग) क्या ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन भुगतान ग्लोबल हेड से किये जाने हेतु कोई प्रक्रिया विभागीय स्तर पर प्रचलित है? यदि नहीं, तो ग्लोबल हेड से वेतन भुगतान कब प्रारंभ किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्‍यापन हेतु संयुक्‍त संचालक स्‍थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करने हेतु समस्‍त जिलों को पत्र क्र. 5758 दिनांक 20.05.2024 जारी किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - "छ:"

अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान

[श्रम]

36. ( क्र. 2527 ) श्री आरिफ मसूद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या मृतक संजय जुवान, जोबट (आई.डी. 114256698), मृतक रसीदा उमर, सेंधवा (आई.डी. 168641658), मृतक अजय सिंह, ढोल्या कुक्षी (आई.डी. 108120304), मृतक जैतुन, डेहरी कुक्षी (आई.डी. 107287921), मृतक अनवर अहमद, धार (आई.डी. 178957635), मृतक सईद मंसूरी, बाग (आई.डी. 172216415), मृतक अ. रउफ, सेंधवा (आई.डी. 136959372), मृतक अफजल शाह, बुरहानपुर (आई.डी. 148587740), मृतक नसीम बानो, सेंधवा (आई.डी. 106489506), मृतक शकील मजीद, सेंधवा (आई.डी. 173810389), मृतक रफीक, बलवाड़ी सेंधवा (आई.डी. 136916281), मृतक मुनव्वर बानो, जोबट (आई.डी.105139465) को संबल योजना में बगैर कोई वैध कारण बताये अपात्र कर दिया गया है, जिसके कारण इनके वारिस इनकी मृत्यु के कारण मिलने वाली अनुग्रह सहायता के लाभ से वंचित हो गये है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मृतक आबीद, जोबट (आई.डी. 132726750), मृतक प्रकाश, भंडारदा बड़वानी (आई.डी. 185267084), मृतक गुलाम नबी, जोबट (आई.डी. 111421667), मृतक सलाम खान, इंदौर (आई.डी. 301448666) संबल योजना में पात्र है, परन्तु इन हितग्राहियों के वारिसों को आज दिनांक तक इनके पात्र होने के बावजूद भी अनुग्रह सहायता भुगतान नहीं की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मृतक शहजाद खान, चाकल्या डही, धार की मृत्यु 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जो कि कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीबद्ध श्रमिक थे, परन्तु इनकी वारिस पत्नी को आज दिनांक तक अनुग्रह सहायता का भुगतान नहीं किया गया है एवं मृतक आमीर लोहार, जोबट की मृत्यु 03 वर्ष पूर्व कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान हुई थी, जो एक गैर पंजीकृत श्रमिक थे, जिन्हें श्रम विभाग की कार्यस्थल पर गैर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह सहायता योजना के तहत 4 लाख की अनुग्रह सहायता का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) तक में वर्णित योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक, स्पष्ट बताएं और इन मृतकों के वारिसों को अनुग्रह सहायता का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना अंतर्गत प्रश्‍न में उल्‍लेखित मृतक श्रमिकों को भौतिक सत्‍यापन अभियान के दौरान विभिन्‍न कारणों से अपात्र किया गया था, अपात्रता की जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  के प्रपत्र- अ अनुसार है। £2309;तः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत मृतक अफजल शाह (आई.डी. 148587740) के पंजीयन की वैधता वर्ष 2020 में समाप्‍त हो जाने एवं श्रमिक की मृत्‍यु वर्ष 2021 में होने से प्रकरण में नियमानुसार मृत्‍यु दिनांक को पंजीयन वैध नहीं होने से श्रमिक को संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र नहीं पाये जाने के कारण हितलाभ नहीं दिया गया। मृतक श्रमिक के उत्‍तराधिकारी द्वारा प्रकरण में कोई अपील प्रस्‍तुत नहीं की गई। (ख) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबंल) योजना की जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत मृतक शहजाद खान, (SK881304) चाकल्‍या डटी, धार के प्रकरण में अनुग्रह सहायता के आवेदन के समय श्रमिक का पंजीयन अपात्र होने से नियमानुसार हितलाभ की पात्रता नहीं थी। मृतक श्रमिक के उत्‍तराधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्‍तुत की गई। अपील आदेश में श्रमिक का पंजीयन पात्र घोषित किये जाने के उपरांत जिला धार से प्राप्‍त पत्र अनुसार प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। मृतक आमीर लोहार, जोबट, जिला अलीराजपुर के प्रकरण के संबंध में वस्‍तुस्थिति यह है कि मण्‍डल के सी.ए.जी. ऑडिट के प्रतिवेदन में मण्‍डल की ''कार्य के दौरान अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना से मृत्‍यु होने पर अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना'' भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधान तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश माह जून, 2016 के विरूद्ध होने के संबंध में दी गई टिप्‍पणी के उपरांत उक्‍त योजना मध्‍यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 15.12.2023 द्वारा समाप्‍त की जा चुकी है। सी.ए.जी. ऑडिट की टिप्‍पणी के संदर्भ में शासन द्वारा उक्‍त योजना अंतर्गत किसी भी स्‍तर पर लंबित प्रकरणों में अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हितलाभ नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: प्रकरण में श्रमिक के उत्‍तराधिकारी को हितलाभ नहीं दिया जा सकता है। (घ) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना अंतर्गत प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत उत्तरांश (क) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सात"

आयुष स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[आयुष]

37. ( क्र. 2625 ) श्री रामनिवास शाह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिलान्‍तर्गत कितने आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापित है। (ख) उक्‍त केन्‍द्रों में कितने-कितने पद स्‍वीकृत है। (ग) इन पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुए हैं? कितने र‍िक्‍त हैं? (घ) रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सिंगरौली जिला अंतर्गत 14 आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापित है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार(घ) पद पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "आठ"

के.सी.सी. ऋण व खाद बीज का वितरण

[सहकारिता]

38. ( क्र. 2635 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ, अलिराजपुर के महाप्रबंधक रवैये से किसान कर्मचारी काफी प्रताड़‍ित व परेशान हो रहे हैं, किसानों को सहकारी साख समितियों द्वारा खाद, बीज व नगद ऋण वितरण नहीं हो पा रहा है? जिला महाप्रबंधक द्वारा वर्षों से चले आ रहे साख सीमा पत्रक को बदल कर पूर्व में दिया गया ऋण कम करवा रहे है। झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा छोटे-छोटे कृषक सदस्य है। यहां के किसान को-ऑपरेटिव बैंक पर ही पूरी तरह से आश्रित है। अगर किसानों को समय पर ऋण, खाद, बीज नहीं मिलेगा तो किसानों को मजबूरी में मार्केट से महंगी दरों पर खाद, बीज लेना पड़ेगा। (ख) क्या ऐसे मैनेजर को तत्काल हटाकर यहां के किसानों को न्याय दिलाने की कृपा करेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक के महाप्रबंधक द्वारा साख सीमा पत्रक बदलकर ऋण कम करवाने संबंधी कोई निर्देश प्रसारित नहीं किये गये हैं। जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक झाबुआ से संबद्ध जिला झाबुआ एवं अलीराजपुर की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा इस वर्ष खरीफ 2024 सीजन में दिनांक 01.04.2024 से उत्‍तर दिनांक तक कृषकों को राशि रू. 224.71 करोड़ का फसल ऋण वितरित किया गया है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में कृषकों को रू. 203.33 करोड़ ऋण वितरित किया गया था, जो गतवर्ष की समान अवधि में हुए ऋण वितरण से राशि रू. 21.38 करोड़ से अधिक है। इसके साथ ही खरीफ 2024 में दिनांक 01.04.2024 से उत्‍तर दिनांक तक झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 21435 मैट्रिक टन उर्वरकों का भण्‍डारण कराया गया, जि‍समें से 16367 मैट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है, जबकि गतवर्ष के समान अवधि में 19613 मैट्रिक टन उर्वरकों का भण्‍डारण तथा 12544 मैट्रिक टन का वितरण किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 1822 मैट्रिक टन उर्वरक का अधिक भंडारण एवं 3823 मैट्रिक टन उर्वरक का वितरण अधिक किया गया है। जिले में कृषकों की मांग अनुसार संस्‍थाओं द्वारा दिनांक 29.06.2024 तक 793.80 क्विंटल सोयाबीन बीज का वितरण किया गया है, गत वर्ष इसी अवधि में 472.90 क्विंटल का वितरण हुआ था, जो गतवर्ष से समान अवधि में 320.90 क्विंटल अधिक है। इसी तरह मक्‍का बीज दिनांक 29.06.2024 तक 117.44 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है, गतवर्ष समान अवधि में 116.64 क्विंटल का वितरण किया गया था जो गतवर्ष से 0.80 क्विंटल अधिक है तथा कपास बीज के 300 पैकेट का भंडारण करवाया जाकर दिनांक 29.06.2024 तक वितरण 260 पैकेट किया गया है। गत वर्ष कपास का भंडारण एवं वितरण निरंक था। खरीफ ऋण का वितरण 30 सितम्‍बर तक किया जाता है, जो निरंतर जारी है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

संचालित आदर्श महाविद्यालय की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

39. ( क्र. 2669 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में आदर्श महाविद्यालय कब स्वीकृत हुआ। वर्तमान में महाविद्यालय की क्या स्थिति है? (ख) आदर्श महाविद्यालय के प्रोजेक्ट हेतु शासन से कब व कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ व प्राप्त बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए। वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या आदर्श महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण के कारण रूका हुआ था। यदि हाँ, तो इसमें किस विभाग की लापरवाही रही एवं संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय आदर्श महाविद्यालय वर्ष 2015 में स्वीकृत हुआ हैं तथा वर्ष 2018 से संचालित है। (ख) शासकीय आदर्श महाविद्यालय हरदा के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2021 में राज्य मद से राशि रूपये 799.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। (ग) जी नहीं। वर्ष 2024 में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

हरदा जिला अंतर्गत लॉ कॉलेज की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

40. ( क्र. 2670 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में शासन द्वारा लॉ कॉलेज खोलने का कोई प्रोजेक्ट प्रक्रिया में है क्या? यदि हाँ, तो वर्तमान में लॉ कॉलेज की क्या स्थिति है? (ख) लॉ कॉलेज आज दिनांक तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसके लेट होने का क्या कारण है और कब तक शुरू हो जाएगा? (ग) क्या लॉ कॉलेज भूमि अधिग्रहण के कारण रूका हुआ है। यदि हाँ, तो इसमें किसकी लापरवाही है। संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो लॉ कॉलेज के प्रोजेक्ट में विलम्ब होने का कारण क्या है एवं शिक्षा के प्रोजेक्ट को रोकने में किन लोगों की लापरवाही रही एवं उन पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। हरदा जिले में वर्ष 2013 से लॉ कॉलेज स्‍वीकृत है। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु रूपये 936 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति है। वर्तमान में विधि महाविद्यालय संचालित नहीं है। (ख) हरदा में लॉ कॉलेज प्रारंभ करने हेतु बी.सी.आई. (बार कांउसिल ऑफ इंडिया) की अनु‍मति प्राप्‍त नहीं होने के कारण महाविद्यालय प्रारंभ नहीं हो सका है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जिला कलेक्‍टर हरदा को भूमि हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 850 दिनांक 17-10-2022, पत्र क्रमांक 700 दिनांक 20-05-2024 एवं पत्र क्रमांक 458 दिनांक 26-06-2024 द्वारा 04 हेक्‍टेयर भूमि हेतु पत्र लिखा गया है। भूमि आवंटित नहीं है, भूमि आवंटन होने के उपरांत भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। भूमि आवंटन की कार्यवाही सतत प्रचलन में है अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में स्व-सहायता समूह का अंकेक्षण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 2688 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल संगठनों के अंकेक्षण (ऑडिट) कराए जाने के भारत सरकार के क्या निर्देश है? आजीविका मिशन द्वार इस सम्बन्ध में ज़िलों को विगत 10 वर्षों में जारी समस्त निर्देशों, पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? (ख) विगत 3 वर्षों में स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल संगठनों के अंकेक्षण का कार्य ज़िलों द्वारा किन संस्था (एजेंसी) को दिया गया? उनके चयन के क्या मानदंड थे एवं उन्हें किस मान से कितना भुगतान किया गया वर्षवार बतावें? (ग) क्या समूहों को आतंरिक अंकेक्षण स्वयं करना होता है? यदि हाँ, तो विगत 2 वर्षों में विकासखण्डवार समूहों द्वारा कराए गए आतंरिक अंकेक्षण की सूची (समूह संख्या) बतावें? (घ) जिन ज़िलों में आतंरिक अंकेक्षण एवं बाहरी अंकेक्षण का कार्य नहीं कराया गया है तो उन ज़िलों में सम्बंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गयी, यदि नहीं, की गयी तो कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आजीविका मिशन में स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल संगठनों के अंकेक्षण (ऑडिट) कराए जाने के भारत सरकार के निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। आजीविका मिशन द्वारा इस सम्बन्ध में जिलों को विगत 10 वर्षों में जारी समस्त निर्देशों, पत्रों की प्रतिलिपि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (ख) विगत 3 वर्षों में स्वसहायता समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल संगठनों के अंकेक्षण का कार्य जिलों द्वारा जिन संस्था (एजेंसी) को दिया गया, उनके चयन के मानदंड एवं उन्हें किस मान से कितना भुगतान किया गया की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''3'' अनुसार है। (ग) जी, नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) समस्त जिलों द्वारा अंकेक्षण कराया गया है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थिति नहीं होता।

भोपाल जिले में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियाँ /span>

[सहकारिता]

42. ( क्र. 2695 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल वर्तमान में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाएं पंजीकृत है। कितनी संस्‍थाओं में निर्वाचित संचालक मण्‍डल कार्यरत है एवं कितनी संस्‍थाओं में परिसमापक/प्रशासक नियुक्‍त किये गये है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित गृह निर्माण समितियों में विगत 02 वर्षों में उप आयुक्‍त, सहकारिता जिला भोपाल विभाग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई है एवं उन पर की गई कार्यवाही की समितिवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त शिकायतों का क्‍या-क्‍या निराकरण किया गया है, समितिवार, शिकायतवार जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है(ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है

उर्वरकों की काला बाजारी करने वालों पर एफ.आई.आर.

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

43. ( क्र. 2701 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 13 मार्च 2023 को संयुक्‍त संचालक (उर्वरक) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास मध्‍यप्रदेश भोपाल के द्वारा क्रमांक/ई-2/पी-2/ध्‍याना.सू. 402/2023/8120 भोपाल दिनांक /span>13-03-2023 से उप संचालक कृषि विभाग को पत्र लिखकर यह स्‍पष्‍ट किया कि कालाबाजारी के 08 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में एफ.आई.आर करवाई गई है, 07 प्रकरणों में एफ.आई.आर नहीं हुई? तत्‍काल एफ.आई.आर करवायें? क्‍या प्रश्‍नतिथि तक सभी 08 प्रकरणों में एफ.आई.आर कायम करवा दी गई? अगर नहीं तो उप संचालक को शासन कब तक निलंबित कर उसके विरूद्ध एफ.आई.आर कायम करवायेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सभी 08 प्रकरणों जिनमें एफ.आई.आर कराने संयुक्‍त संचालक (उर्वरक) ने पत्र लिखा था प्रकरणों का अलग-अलग विवरण उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र में जिन-जिन फर्मों का उल्‍लेख है उन पर भी प्रश्‍नतिथि तक एफ.आई.आर क्‍यों नहीं की गई? तत्‍काल एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर एक-एक प्रति एफ.आई.आर. की उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या शासन उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों को सरंक्षण दे रहा है? अगर नहीं तो एफ.आई.आर. क्‍यों प्रश्‍नतिथि तक नहीं करवाई गई, जबकि वे सब जांच में दोषी पाये गये है।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। 08 प्रकरणों में से 07 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गयी है एवं शेष 01 प्रकरण में अपीलीय अधिकारी संयुक्‍त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग रीवा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत अनुज्ञप्ति बहाल की गई। कार्यवाही में विलंब के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना को वेतन वृद्धि रोकने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र अनुसार उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. कराने हेतु उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना को निर्देशित किया गया है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍नांकित पत्र में अंकित 08 प्रकरणों में से 07 प्रकरणों में एफ.आई.आर. कराई गई है तथा शेष 01 प्रकरण में अपीलीय अधिकारी संयुक्‍त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग रीवा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत अनुज्ञप्ति बहाल की गई। प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र अनुसार उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. कराने हेतु उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना को निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट - "नौ"

निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 2715 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में किन-किन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति दी गई? निर्धारित निर्माण कार्य एजेन्सियों के नाम सहित आदेशों की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) विधानसभा क्षेत्र 76 चुरहट अन्‍तर्गत सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के रूपये 10 लाख से अधिक के कौन-कौन से निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति दी गई? योजना का नाम और निर्धारित निर्माण कार्य एजेन्सियों के नाम सहित आदेशों की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) उपरोक्‍त कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति किस-किस दिनांक को दी गई तथा कितनी-कितनी राशि की स्‍वीकृत की गई? (घ) किन-किन कार्यों में प्रथम प्रशासकीय स्‍वीकृति के बाद पुन: प्राक्‍कलन तैयार कर योजना पूरी करने हेतु पुन: कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ड.) उपरोक्‍त कार्य किस-किस पद्धति से कराए गये हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निम्न कार्य जैसे तालाब निर्माण, ग्राम सुदूर सड़क, चेकडैम/स्टापडैम, गौशाला, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण इत्यादि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाएं विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल (prd.mp.gov.in) District panchayat option पर उपलब्ध है तथा नरेगा पोर्टल (nrega.nic.in) पर Report Option में निर्माण कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध है। (ख) विधानसभा क्षेत्र चुरहट के अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 10 लाख से अधिक के लागत निर्माण कार्य जैसे तालाब निर्माण, ग्राम सुदूर सड़क, चेकडैम/स्टापडैम, गौशाला, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण इत्यादि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, खनिज प्रतिष्ठान मद, 15वां वित्त, विधायक निधि, इत्यादि योजनाओं से कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाएं विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल (prd.mp.gov.in) District Panchayat option पर उपलब्ध है तथा नरेगा पोर्टल (nrega.nic.in) पर Report Option में निर्माण कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्ध है। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाएं विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल (prd.mp.gov.in) District Panchayat option पर उपलब्ध है तथा नरेगा पोर्टल (nrega.nic.in) पर Report Option में निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दिनांक एवं राशि की जानकारी उपलब्ध है। (घ) उत्तरांश () में उल्लेखित किसी भी कार्य में पुनरीक्षित प्राक्कलन नहीं तैयार किये गये है। शेष लागू नहीं है। (ड.) उपरोक्त कार्य योजना के दिशा-निर्देश अनुसार कराये गये है।

निर्माण कार्यों हेतु क्रय समिति की बैठक

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 2717 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग की निर्माण कार्यों की क्रय समिति की वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कब-कब बैठक हुई है? (ख) उपरोक्‍त बैठकों का कार्यवाही विवरण तथा क्रय समिति के द्वारा अलग-अलग वर्षों के लिए स्‍वीकृत दरों का विवरण उपलब्‍ध कराएं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सीधी जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की विभागीय क्रय समिति की बैठ‍क संबं‍धी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

निर्माण कार्यों की लैब टेस्ट रिपोर्ट

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 2774 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) क्या शासन द्वारा निर्माण कार्यों की लैब टेस्ट रिपोर्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हां, तो शासन के पत्र, आदेश एवं दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) वर्ष 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक पोहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी में किन-किन निर्माण कार्यों की लैब टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, सूची उपलब्ध कराई जावे? जिन निर्माण कार्यों की लैब टेस्ट रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही नहीं पाई गई, उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) जिन निर्माण कार्यों में कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही नहीं पाई गई थी, उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जारी पत्र/आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों तथा ऐसे लापरवाह अधिकारी के विरूद्ध क्या शासन कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो समयावधि बतावें। (घ) क्या जिला पंचायत कार्यालय द्वारा निर्माण कार्यों की लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही राशि हेतु किश्त जारी की जाती है? यदि हां, तो जिन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही नहीं पाई गई थी, तो उन निर्माण कार्यों में भी किस-किस अधिकारी की अनुशंसा पर राशि हेतु किश्त क्यों जारी की गई तथा ऐसे लापरवाह अधिकारी के विरूद्ध क्या शासन कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो समयावधि बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  है। (ख) जी हाँजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं '''' अनुसार  है। (ग) जिन कार्यों की गुणवत्‍ता निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार नहीं पाई गई उन कार्यों में संबं‍धित सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के माध्‍यम से सुधार कराया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार सही पाये जाने पर ही राशि जारी की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय में फीस घोटाला

[उच्च शिक्षा]

47. ( क्र. 2800 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाविद्यालयों में जमा शुल्क के नियमन, नियंत्रण व अंकेक्षण की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं? (ख) यदि (क) में सुविधा उपलब्ध‍ है तो 2018 से 2024 तक शासकीय स्नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना 06 वर्षों तक फर्जी फीस रसीदों के आधार पर छात्रों का अध्यापन कार्य कैसे कराता रहा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में लापरवाही के लिये संबंधित प्राचार्य व अन्य के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित की है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शित अवधि की रसीदों व लेखों की जांच के लिए उच्च स्‍तरीय समिति का गठन किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक समिति का गठन कर जांच करा ली जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आत्‍मा योजनान्‍तर्गत कृषि विज्ञान मेला आयोजन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

48. ( क्र. 2837 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आत्‍मा योजनांतर्गत कृषि विज्ञान मेला मुख्‍यमंत्री जी के रोड शो के दौरान किए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं, तो क्‍या वर्ष 2023-24 में परियोजना संचालक आत्‍मा छतरपुर द्वारा अध्‍यक्ष आत्‍मा गवर्निंग बोर्ड/कलेक्‍टर के बिना अनुमोदन उपरांत मुख्‍यमंत्री जी के रोड शो में दर्शाये गये कृषि विज्ञान मेला में व्‍यय की गई राशि की वसूली की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में राशि का दुरूपयोग करने वाली परियोजना संचालक आत्‍मा छतरपुर के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) वर्ष 2023-24 में आयोजित कृषि विज्ञान मेले में उपस्थित जनप्रतिनिधियों/कृषि व कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा विकासखण्‍डों से बुलाये गये कृषकों की प्रमाणित सूची के साथ छतरपुर विधानसभा के मेले में सम्मिलित कृषकों की सूची उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। (ख) वर्ष 2023-24 में परियोजना संचालक आत्‍मा जिला छतरपुर द्वारा कलेक्‍टर सह अध्‍यक्ष आत्‍मा गवर्निंग बोर्ड द्वारा दिये गये अनुमोदन अनुसार कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषि विज्ञान मेले में व्‍यय की गई राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता। (घ) वर्ष 2023-24 में आयोजित कृषि विज्ञान मेले में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। कृषि एवं संबंधित विभागों के उपस्थित अधिकारियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-4 अनुसार है। छतरपुर विधानसभा में आयोजित मेले में सम्मिलित कृषकों की सूची  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-5 अनुसार है।

ग्रामीण स्‍टेडियम को खेल विभाग को हैंडओवर किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

49. ( क्र. 2843 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) जिला दतिया के विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा में ग्राम सेंथरी के पास एक स्‍टेडियम का निर्माण 2018 में कराया गया था, उसे किस एजेंसी द्वारा बनवाया गया था ठेकेदार का नाम एवं लागत राशि की जानकारी दी जावें। (ख) क्‍या उक्‍त स्‍टेडियम को तैयार होने के बाद खेल विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है, यदि हाँ, तो किस दिनांक को, यदि नहीं, तो क्‍या कारण है कि 6 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक उसे हैंडओवर क्‍यों नहीं किया गया? (ग) क्‍या विभाग (खेल) को हैंडओवर न होने के कारण उक्‍त स्‍टेडियम का रख-रखाव नहीं हो रहा है और शासन के द्वारा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बच्‍चे उस स्‍टेडियम का लाभ नहीं ले पा रहे है यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? (घ) क्‍या स्‍टेडियम के संबंध में पृथक से आदेश जारी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक इसे खेल विभाग को दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतिया द्वारा ठेकेदार मेसर्स राधारानी कन्‍स्‍ट्रक्‍शन के द्वारा लागत राशि रूपये 80.00 लाख से ग्राम सेंथरी में स्‍टेडियम का निर्माण किया गया है। (ख) जी नहीं। पंचायतराज संचालनालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में खेल विभाग को हस्‍तांतरण करने के निर्देश न होने के कारण खेल विभाग को हैण्‍डओवर नहीं किया गया। दिनांक 02.07.2024 को संबंधित जनपद पंचायत को हस्‍तांतरित कर दिया गया है। (ग) जी हाँ। समय-समय पर बच्‍चों द्वारा खेलकूद गतिविधियों के लिये स्‍टेडियम का उपयोग किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पृथक से आदेश जारी करने की आवश्‍यकता नहीं है।

सहायक प्राध्‍यापकों की नियुक्ति की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

50. ( क्र. 2846 ) श्री फूलसिंह बरैया [श्री राजन मण्‍डलोई] : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकांश सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि प्रश्‍न दिनांक तक भी समाप्त नहीं की गई है। यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सत्र में नियुक्त किस-किस के परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं? उनके नाम, पद व जिला सहित प्रमाणित जानकारी देवें। आदेश कब तक जारी किए जाएंगे? (ख) उक्त सत्र में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को परिवीक्षा समाप्ति के अधिकांश आदेशों में 2 वर्ष की नियत तिथि में परिवीक्षा समाप्त की गई है लेकिन आदेश क्रमांक एफ1-181/2011/ 38-1 भोपाल दिनांक 28-01-2019 एवं आदेश क्रमांक एफ 1-43/2019/38-1 भोपाल दिनांक 30-01-2021 में 27+12 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित करने की तिथि से एक दिन बाद की स्थिति में समाप्त की गई है जबकि विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-181/2011/38-1 भोपाल दिनांक 27-01-2017 के अनुसार नेट/स्लेट/पी.एच.डी. की योग्यता अर्जित करने की तिथि 2009 से 2017 की गई थी। क्या आदेशों में इस तरह की विसंगति हुई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश में पूर्व में आपाती/तदर्थ से नियुक्त समस्त सहायक प्राध्यापकों को बिना नेट/स्लेट/पी.एच.डी. अर्जित किये सहानुभूतिपूर्वक परिवीक्षा समाप्ति से लेकर समस्त लाभ दिये गये हैं और उनमें से अधिकांश ने सेवानिवृत्ति तक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं की लेकिन लोकसेवा आयोग से नियुक्त होने और निर्धारित योग्यता पूर्ण करने के बाद भी अनु. जाति/जनजाति वर्ग के लगभग 70 सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा नियुक्ति से 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी समाप्त नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार इस अवधि में इनको होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उक्त सत्र में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के भेदभावपूर्ण आदेशों में सुधार के साथ लंबित परिवीक्षा समाप्ति/वेतनमान के आदेश सरकार कब तक जारी करेगी? यदि हाँ, तो कृपया समय-सीमा बताने का कष्‍ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2004-05 में बैकलॉग से नियु‍क्‍त सहायक प्राध्‍यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों में अर्हता नेट/स्‍लेट/पीएच.डी. होना अनिवार्य थी। निर्धारित योग्‍यता अर्जित करने की अवधि वर्ष 2017 तक बढ़ाई गई थी। अत: कुछ सहायक प्राध्‍यापकों की परिवीक्षा अवधि नियुक्ति से दो वर्ष बाद समाप्‍त की गई है एवं कुछ सहायक प्राध्‍यापकों की परिवीक्षा अवधि निर्धारित योग्‍यता अर्जित करने की दिनांक से समाप्‍त की गई है। इस विसंगति को दूर करने की कार्यवाही प्रचलन में है। ">(ग) आपाती/तदर्थ से नियुक्‍त सहायक प्राध्‍यापकों का नियमितीकरण एवं परिवीक्षा समाप्ति की कार्यवाही यू.जी.सी. स्‍कीम 1986 एवं मध्‍यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। जी हाँ, वर्ष 2004-05 में बैकलॉग से नियुक्‍त अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के सहायक प्राध्‍यापकों में से ऐसे सहायक प्राध्‍यापक जिन्‍होंने नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं की है उनकी परिवीक्षा समाप्‍त नहीं हो सकी है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]

51. ( क्र. 2859 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मद संख्‍या 1138 मुख्‍यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1000 करोड़ रूपये में से कितनी राशि दिनांक 31/03/2024 तक कहां-कहां व्‍यय की गई? जिलावार, राशि, कार्यवार हितग्राही संख्‍या हित देवें, भुगतान दिनांक भी साथ में देवें। (ख) मद संख्‍या 7490 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में व्‍यय राशि की जानकारी जिलावार, राशि, हितग्राही संख्‍या, भुगतान दिनांक सहित देवें। (ग) क्‍या कारण है कि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार बजट में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया इसके उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावे कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना (मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना) में प्रशिक्षणार्थियों के स्टाइपेंड भुगतान में राशि रूपये 50.50 करोड़, सेमिनार एवं वर्कशॉप में राशि रूपये 0.89 करोड़, परामर्श सेवा में राशि रूपये 0.85 करोड़ एवं मटेरियल क्रय में राशि रूपये 0.0014 करोड़ का व्यय किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) प्रश्‍नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) योजनांतर्गत प्राप्‍त राशि का नियमानुसार उपयोग किया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

52. ( क्र. 2860 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना में योजना प्रारंभ होने से 31.05.2024 तक कितने पंजीकरण किए गए? जिलावार, माहवार, संख्‍या बतावें। (ख) उपरोक्‍तानुसार कितने अभ्‍यर्थियों के पंजीकरण अनुमोदित कर नियुक्ति दी गई? जिलावार, संस्‍थावार बतावें। (ग) योजना प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक कितने युवाओं को कितनी राशि का मानदेय भुगतान किया गया? जिलावार, माहवार, संख्‍या, राशि सहित देवें। लंबित राशि की जानकारी भी इसी अनुसार देवे। इसका भुगतान कब तक होगा? (घ) क्‍या कारण है कि मानदेय को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा? इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में 925840 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, अतः नियुक्ति का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जिलावार अनुमोदित अनुबंध एवं प्रशिक्षणरत छात्र/span>प्रशिक्षणार्थी की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ग) प्रश्‍नावधि में किये गये स्टाइपेंड भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। लंबित स्टाइपेंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-4 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) योजनांतर्गत भुगतान की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 2980 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में मनरेगा योजना का विगत दो वित्तीय वर्ष से मजदूरी और सामग्री का 60:40 का अनुपात क्या है? विकासखंडवार जानकारी देवें? क्या मजदूरी और सामग्री और कृषि मूलक कार्यों के अनुपात का संधारण होने पर सुदूर ग्राम संपर्क खेत सड़क के कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं? (ख) उज्जैन जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत विगत दो वित्तीय वर्षों में कितनी सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क के कार्य स्वीकृत किए गए? जनपदवार जानकारी करावें एवं विगत दो वित्तीय वर्षों में जिला पंचायत उज्जैन द्वारा जनपद पंचायतों को कितने सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क के प्रस्ताव, कार्य स्वीकृत किये बगैर लौटाए गए प्रस्ताव कारण सहित जनपदवार सूची उपलब्ध कराएं? (ग) क्या कारण है कि मजदूरी और सामग्री का अनुपात संधारित होने के बावजूद भी विगत दो वित्तीय वर्षों में उज्जैन जिले में एक भी सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर कम से कम एक सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क के नवीन प्रावधान कब तक जारी किए जाएंगे जिससे कि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अन्‍तर्गत मजदूरी और सामग्री का अनुपात वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में 77:23 एवं वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में 73:27 का अनुपात है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। विभाग के पत्र क्र. 1503 दिनांक 16.05.2023 से प्रसारित निर्देशों का पालन करते हुये सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क की स्‍वीकृति की जा सकती है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''  अनुसार है। जिला पंचायत द्वारा विगत दो वित्‍तीय वर्ष क्रमश: 2022-23 एवं 2023-24 में सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क के कार्य स्‍वीकृत किये बगैर लौटाए गये प्रस्‍ताव की संख्‍या निरंक है। स्‍वीकृति हेतु लंबित प्रस्‍तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में 04 ग्रेवल सड़क (अमृत सरोवर पहुंच मार्ग) के कार्य स्‍वीकृत किए गए। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) विभाग के पत्र क्र. 1503 दिनांक 16.05.2023 के अनुसार सुदूर ग्राम संपर्क/खेत सड़क की स्‍वीकृति की जाती है।

मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 3058 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा जुलाई 2022 अशासकीय संकल्प क्रमांक 05 की पूर्ति बावत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर जिला-धार के पत्र-क्रमांक 1833/तक./ग्रायांसे/2022 मनावर, दिनांक 06/10/2022 एवं पत्र-क्रमांक 1835/तक./ग्रायांसे/2022 मनावर दिनांक 06/10/2022 की प्रशासकीय स्वीकृति £2346;्रश्‍न दिनांक तक भी नहीं करने का क्या कारण है? कब तक प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी? (ख) विधानसभा जुलाई 2022 अशासकीय संकल्प क्रमांक 05 की पूर्ति बावत् कार्यालय जिला पंचायत धार (म.प्र.) के पत्र-क्रमांक/755/मनरेगा/2022 धार, दिनांक 21-09-2022 के कार्यों की स्वीकृति प्रश्‍न-दिनांक तक भी नहीं होने का क्या कारण है, कब तक स्वीकृत किया जाएगा? ">(ग) सुदूर सड़क पर प्रतिबंध कब तक हटेगा? प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुशंसित मनावर विधानसभा क्षेत्र में सुदूर सड़कों के निर्माण-कार्यों की स्वीकृति कब तक दी जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रस्‍तावित किये गये समस्‍त कार्य सामग्री मूलक होकर अनुपात 20:80 होने के कारण कार्यों में प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी नहीं की गयी। अभिसरण की राशि उपलब्‍ध होने पर प्रशासकीय स्‍वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर द्वारा प्रेषित प्राक्‍कलनों में श्रम सामग्री अनुपात 20:80 उल्‍लेखित है। अनुपात संधारित नहीं होने के कारण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई। अभिसरण की राशि उपलब्‍ध होने पर प्रशासकीय स्‍वीकृति की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर सड़क की स्‍वीकृति विभाग के पत्र क्र. 1503 दिनांक 16.05.2023 के नियम/निर्देशों के अनुरूप की जाती है।

वेतनमान में विसंगति

[उच्च शिक्षा]

55. ( क्र. 3060 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में नियुक्त सहायक अध्यापकों को आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 216/28/आउशि/गोप्र//2024 भोपाल दिनांक 11-06-2024 द्वारा 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 की बिना गोपनीय चरित्रावली देखे वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2004-05 में नियुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 207/96/आउशि/गोप्र//2018 भोपाल दिनांक 03-07-2018 के पृष्ठ 18 से 30 पर उल्लेखित 83 सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी एवं चतुर्थ पे-बैण्ड वेतनमान के लिए क्यों रोका गया था? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग तथा अन्य वर्ग के सहायक प्राध्यापकों के लिए वेतनमान के नियम अलग-अलग हैं? यदि हाँ, है तो ऐसे नियमों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को कब तक वेतनमान दिया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर वरिष्‍ठ श्रेणी वेतनमान दिया गया है। यूजीसी रेगुलेशन-2018 के प्रावधान अनुसार पी.एच.डी. धारकों को 04 वर्ष में वरिष्‍ठ श्रेणी वेतमान देने का प्रावधान होने से वर्ष 2019-20 से 2022-23 की गोपनीय चरित्रावली देखी गई, शेष पात्र सहायक प्राध्‍यापकों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयुक्‍त, उच्‍च शिक्षा के आदेश क्रमांक 207/96/आउशि/गोप्र/2018, दिनांक 03.07.2018 के पृष्‍ठ क्रमांक 18 से 30 तक अंकित सहायक प्राध्‍यापकों को वरिष्‍ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी/चतुर्थ पे-बैण्‍ड वेतनमान नियमानुसार गोपनीय प्रतिवेदनों की पूर्ति नहीं होने के कारण लंबित रखे गए हैं। (ख) जी नहीं, वर्ष 2004-05 में नियुक्‍त अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्‍य वर्ग के सहायक प्राध्‍यापकों जिन्‍होंने नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप निर्धारित समय में निर्धारित योग्‍यता अर्जित की है उन्‍हें वेतनमान देने की कार्यवाही सतत प्रचलन में है।

जॉब चार्ट का विवरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 3162 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायतों में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी, मनरेगा में पदस्थ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी क्या मैदानी अमला है? यदि हाँ, तो इनका जॉब चार्ट का विवरण देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अधिकारियों की भ्रमण डायरी संधारित होती है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारियों की वेतन आहरण भ्रमण डायरी के आधार पर होती है अथवा नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत समन्‍वय अधिकारी, सहायक विस्‍तार अधिकारी एवं अत‍िरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी मैदानी अमला है तथा मनरेगा के सहायक लेखा अधिकारी प्रशासनिक अमला है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) जी हाँ, मैदानी अमले की भ्रमण डायरी संधारित होती है। वेतन आहरण की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार

स्थानीय मजदूरों को कंपनी में रोजगार

[श्रम]

57. ( क्र. 3191 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में केसरिया इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से प्लॉट नम्बर 38 में संचालित है। (ख) यदि हाँ, तो इस कम्पनी में किस चीज़ का निर्माण होता है? (ग) यहाँ कुल कितने कुशल तथा कितने अकुशल कामगार कार्य कर रहे हैं? (घ) क्या श्रम कानून के अंतर्गत किसी कंपनी में स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का कोई प्रावधान है यदि हाँ, तो इस कम्पनी में कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया गया है? (ड.) कम्पनी में ज़िले के बाहर तथा प्रदेश के बाहर के कितने-कितने लोग कार्य कर रहे हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छिंदवाड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में प्‍लॉट नं. 38 में केसरिया इंडस्‍ट्रीज के नाम से (AKVN) के द्वारा श्रीमति मीना जैन w/o अनिल जैन के नाम से प्‍लॉट दिया गया था परन्‍तु बाद में रूद्रा ओवर सिज के नाम से श्री मनोज जायसवाल पिता श्री रामलाल जायसवाल के द्वारा फैक्‍ट्री प्रारंभ की गई है। (ख) श्री रूद्रा ओवर सिज में सुपारी को साफ कर पैकिंग का कार्य बोरो में किया जाता है। (ग) श्री रूद्रा ओवर सिज में कुल 25 श्रमिक कार्यरत है जिसमें कुशल 03 एवं अकुशल श्रेणी के 22 श्रमिक कार्यरत हैं। (घ) श्रम कानूनों के अंतर्गत किसी भी प्राईवेट कंपनी में स्‍थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान नहीं है। अपितु 88 प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश के निवासी हैं। (ड.) कंपनी में वर्तमान में 25 श्रमिक/कर्मचारी कायर्रत है। जिनमें से तीन कर्मचारी प्रदेश के बाहर के कार्यरत हैं तथा शेष 22 कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी जिले के बाहर का नहीं है।

निस्‍तार तालाब एवं तलाईयों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 3219 ) श्री केदार चिडाभाई डावर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजना द्वारा विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा जिला खरगोन में अनेक निस्तार तालाब एवं तलाईयों का वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में निर्माण कराया है। (ख) क्या बनाये गये निस्‍तार तालाबों एवं तलाइयों से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल एवं निस्तार के पानी की समस्या का समाधान हुआ है। (ग) क्या बनाये गये निस्तार तालाबों एवं तलाईयों पर शासन की बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च हुई है। (घ) यदि हाँ, है तो यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2020-21, में 2021-22 एवं 2022-23 में वर्षवार कितनी तलाई एवं निस्तार किस-किस पंचाय‌तों में बनाये गये वर्षावार कितनी-कितनी राशि शासन की खर्च हुई है तथा कितने निस्तार तालाबों/तलाइयों में वर्तमान में पानी है। यदि पानी नहीं है तो क्‍या कारण है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित निस्‍तार तालाबों एवं तलाईयों के निर्माण से सतही जल की उपलब्‍धता होती है, जिसके उपयोग से कृषि सिंचाई, मत्‍स्‍य उत्‍पादन, सिंघाड़ा उत्‍पादन, घरेलू एवं जंगली पशुओं के पीने हेतु पानी उपलब्‍ध होता है। (ग) जी हाँ। नियमानुसार धनराशि खर्च हुई है। (घ) वांछित जानकारी नरेगा पोर्टल (nrega.nic.in) से प्राप्‍त की जा सकती है, फ्लोचार्ट  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। वर्तमान में निर्मित संरचनाओं में डिजाईन क्षमता अनुसार वर्षा के आधार पर जल भराव होता है। वर्तमान में पानी है।

परिशिष्ट - "दस"

सहकारिता विभाग में हुई भर्ती में अनियमितता

[सहकारिता]

59. ( क्र. 3225 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा प्रबंधक के पद पर किन-किन सहकारी केन्द्रों में प्रबंधकों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला शहडोल में की गई प्रबंधकों की नियुक्तियों को वरिष्ठ कार्यालय सहाकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नियम विरूद्ध मानते हुए सम्पूर्ण भर्ती आदेशों को निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध भर्ती करने वाले अधिकारी के विरूद्ध शासन स्तर पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिला शहडोल में सहकारिता विभाग द्वारा किये गये अवैध रूप से नियम विरूद्ध भर्ती करने वाले जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही की गई है तो किन के ऊपर? सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार जिले में अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में किन-किन मापदण्डों को प्राथमिकता दी गई थी तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमावली क्या है और उसको पालन नहीं करने के पीछे मंशा क्या थी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल के द्वारा समिति प्रबंधक संवर्ग में नियुक्त समिति प्रबंधकों की  जानकारी £2346;ुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 01 अनुसार है(ख) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल के द्वारा समिति प्रबंधक संवर्ग में नियुक्ति के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 02 अनुसार है(घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल के द्वारा समिति प्रबंधकों की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन किया गया है। नियुक्ति के संबंध में मापदण्ड/नियमावली  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-03 अनुसार है। नियुक्ति के संबंध में पंजीयक द्वारा जारी नियमावली का पालन नहीं किया गया है।

सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. पर नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

60. ( क्र. 3227 ) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) म.प्र. राज्‍य के 89 जनजातीय विकासखण्‍डों की जनपद पंचायतों में सी.ई.ओ./बी.डी.ओ. के पद पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा स्‍वीकृत है? यदि हाँ, तो दोनों पदों के स्‍वीकृत आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्‍ध करावें तथा वर्ष 2018 के पश्‍चात 89 जनजातीय विकास खण्‍डों की जनपद पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्‍त दोनों पदों पर की गई सभी पदस्‍थापना आदेशों का संपूर्ण ब्‍यौरा दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) संबंध में क्‍या संवैधानिक व्‍यवस्‍था अनुच्‍छेद 164 (1) के तहत तथा शेड्युल एरिया में निवासरत अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्‍याण एवं विकास के लिये गठित विशेष विभाग (जनजातीय कार्य विभाग) तथा वर्गों के लोगों के लिये नीति निर्धारण एवं किसी भी प्रकार से नीतिगत संशोधन के लिये म.प्र. राज्‍य आदिवासी मंत्रणा परिषद का निर्णय एवं महामहिम राज्‍यपाल महोदय की अनुमति अनिवार्य है? यदि हाँ, तो 89 जनजातीय विकासखण्‍डों में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा स्‍वीकृत सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. के पदों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पदस्‍थापना किये जाने बावत् मंत्रणा परिषद का निर्णय एवं महामहिम राज्‍यपाल महोदय की अनुमति/आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि नहीं, हो तो किस आधार पर जनजातीय कार्य विभाग के स्‍वीकृत सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. (89 जनपद पंचायतों) के पदों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018 के पश्‍चात् नियम विरूद्ध तरीके से संवैधानिक व्‍यवस्‍था के प्रतिकूल पदस्‍थापना की कार्यवाही की गई है? ऐसे नियम विरूद्ध एवं प्रशासनिक अराजकता पूर्ण की गई सभी पदस्‍थापना आदेश क्‍या निरस्‍त किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में सम्‍पूर्ण नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जावेगी और कब-तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्‍ही.आई.टी. संस्‍थान द्वारा की गई अनियमितता

[उच्च शिक्षा]

61. ( क्र. 3260 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्ही.आई.टी. संस्थान भोपाल को शासन द्वारा कितने कोर्सेस की मान्यता प्रदान दी गई है इन कोर्सेस में कितनी सीट आवंटित है? इनसे संबंधित कितनी फैकल्टियां होना चाहिये एवं वर्तमान में कितनी फैकल्टियां है? यदि फैकल्टियां कम हैं तो इसका क्या कारण है एवं कब तक पूर्णता की जाएगी? व्ही.आई.टी. भोपाल के रजिस्ट्रेशन की प्रति तथा ड्राइंग की सत्यापित प्रति सहित फैकल्टियों के सत्यापित दस्तावेजों तथा कोर्स की मान्यता की प्रमाणित प्रति देवें? ">(ख) व्ही.आई.टी. संस्थान भोपाल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रबंधन मण्डल कौन-कौन है सूची देवें? इनकी नियुक्ति किस आधार पर एवं किसके द्वारा की जाती है? व्ही. आई. टी. संस्था नगर परिषद कोठरी तहसील आष्टा जिला सीहोर की भूमि सीमा में स्थापित होने के उपरांत भी शाइन बोर्ड तथा अन्य अभिलेखों में भोपाल क्यों अंकित है कोठरी क्यों नही? (ग) व्ही.आई.टी. संस्थान भोपाल में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है? इनके लिए कितने हॉस्टल कितनी क्षमता के है एवं इसमें कितने विद्यार्थी निवास करते है? क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उनके निवास हेतु क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है? इन विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? उक्त संस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने छात्रों को प्रवेश दिया है। क्या आरक्षण नियमों का पालन किया गया है अनुसूचित जाति वर्ग के कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया है? (घ) व्ही.आई.टी. संस्थान भोपाल के पास कितनी भूमि किस-किस स्त्रोत से प्राप्त हुई है? ऐसी कितनी भूमियाँ हैं जिसके अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता थी, जिन्हें अनुमति के साथ अथवा बिना अनुमति क्रय किया गया है? उक्त भूमियों पर निर्माण हेतु क्या सभी आवश्यक विभागों से समस्त प्रकार की अनुमतियाँ प्राप्त की गई है? संस्थान के द्वारा रोड से लगी, भूमि तथा अन्य भूमि पर कब से अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है? व्ही. आई. टी. संस्थान की समस्त भूमि के रजिस्ट्री सहित समस्त अभिलेख की सत्यापित प्रति देवें? (ड.) व्ही.आई.टी. संस्थान भोपाल के सभी विभागों में कार्य करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं इनमें स्थानीय व्यक्तियों को कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं तथा कितने स्थानीय व्यक्ति कार्यरत हैं तथा किन-किन लोगों को हॉस्टल एवं कैंटीन चलाने का कार्य दिया गया?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कुल-26 कोर्सेस की मान्‍यता दी गई। कोर्सेस में आवंटित सीटों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वर्तमान में कुल-307 नियमित फैकल्टी मेम्‍बर्स हैं। आवश्‍यकता अनुसार समय-समय पर विजिटिंग और गेस्‍ट फैकल्‍टी के माध्‍यम से भी अध्‍यापन कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 /span>के प्रपत्र '', '', '' अनुसार है। (ख) शासी निकाय एवं प्रबंधन मंडल की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा-22 एवं 23 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति की जाती है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम, 2017 में विश्‍वविद्यालय का नाम व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्‍वविद्यालय, सीहोर अधिसूचित किया गया एवं पता व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्‍वविद्यालय, भोपाल-इंदौर राष्‍ट्रीय हाईवे कोठारी कला, जिला-सीहोर अधिसूचित किया गया। (ग) व्‍ही.आई.टी. संस्‍थान भोपाल में कुल-11295 विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं। विद्यार्थियों के लिए कुल-08 हॉस्‍टल हैं, जिनकी कुल क्षमता-14505 है। इनमें 10722 विद्या‍र्थी निवास कर रहे हैं। हॉस्‍टल में विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्‍यकताओं की पूर्ति हेतु सभी आवश्‍यक संसाधन उपलब्‍ध हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। संस्‍थान में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल-228 विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं। निजी विश्‍वविद्यालयों में आरक्षण व्‍यवस्‍था लागू नहीं है। (घ) व्‍ही.आई.टी. भोपाल विश्‍वविद्यालय, सीहोर के पास कुल 4.223 हेक्‍टेयर भूमि है, जो क्रय कर प्राप्‍त की गई। उक्‍त भूमि के लिए सक्षम अनुमतियां प्राप्‍त की गई है। जी हाँ, उक्‍त भूमि पर निर्माण हेतु समस्‍त प्रकार की अनुमतियां प्राप्‍त की गई। जी नहीं। समस्‍त भूमि के दस्‍तावेजों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ड.) संस्‍थान में कुल-10 अधिकारी और 590-कर्मचारियों के पद स्‍वीकृत हैं, जिनमें सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण व्‍यवस्‍था लागू नहीं है। 410 स्‍थानीय व्‍यक्ति कार्यरत हैं। हॉस्‍टल एवं कैंटीन चलाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

उपयंत्रियों की अन्‍यत्र पदस्‍थापना एवं शिकायतों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 3324 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के विभिन्‍न जनपद पंचायतों में कितने उपयंत्री कब से पदस्‍थ है इनकी पदस्‍थापना की अवधि तक जनपद व सी.एफ.टी. में कितने वर्षों की हो चुकी हैं इनके अन्‍यत्र पदस्‍थ कर कार्य लिये जाने बाबत् क्‍या निर्देश हैं? इनमें संविदा पर नियुक्ति उपयंत्री को अन्‍यत्र पदस्‍थापना बाबत् क्‍या निर्देश है इन निर्देशों के पालन बाबत् क्‍या निर्देश देंगे? नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पदस्‍थ उपयंत्रियों के ग्राम पंचायतों में भ्रष्‍टाचार व राशि गबन व गुणवत्‍ता विहीन कार्य करवाने व कार्य का समय पर मूल्‍यांकन न करने व कार्य प्राक्‍कलन अनुसार न कराने की कितनी शिकायत जिला पंचायत/कलेक्‍टरों के यहां लंबित है का वितरण जनपदवार, सी.एफ.टी.वार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार एक ही जगह पर कई वर्षों से पदस्‍थ उपयंत्रियों द्वारा ग्राम पंचायतों में भ्रष्‍टाचार कराने की शिकायतें प्राप्‍त हो रही, परन्‍तु इनके विरूद्ध कार्यवाही न कर सरपंच/सचिवों के विरूद्ध जांच में दोषी मानकर कार्यवाही प्रस्‍तावित की जा रही है क्‍यों? इन पर कार्यवाही किये जाने हेतु क्‍या निर्देश देंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पदस्‍थ उपयंत्रियों के जिनकी कार्य अवधि एक ही सी.एफ.ओ. व जनपदों में कई वर्ष हो चुकी उनके पंचायतों की सर्वाधिक शिकायत प्राप्‍त हो रही है उन्‍हें अन्‍यंत्र जनपदों में पदस्‍थ करने के साथ अनुशासनात्‍मक कार्यवाही बाबत् क्‍या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय रखे  परिशिष्‍ट '''' अनुसार  है। निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  है। निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायत की प्राप्‍त शिकायतों पर विधिवत जाँच की जाकर दोषियों पर सक्षम स्‍तर से नियमानुसार कार्यवाही की गई हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपयंत्रियों की पदस्‍थापना के संबंध में पूर्व से ही निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  है जिनका पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों द्वारा ब्याज की वसूली

[सहकारिता]

63. ( क्र. 3325 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है इनके द्वारा कितने किसानों को वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान ऋण वितरित किये गये उनकी संख्‍या एवं राशि की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वितरित किये गये ऋणों में ब्‍याज दर क्या निर्धारित की गई है जिन किसानों द्वारा मूलधन किन्‍हीं कारणोंवश अदा नहीं किया उनके मूलधन की राशि वसूली के साथ ब्‍याज किन नियमों व शर्तों अनुसार जोड़कर वसूलने के कार्य किये जा रहे है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के समितियों में से आवास संघ जो रीवा के ढ़ेकहा में संचालित था के द्वारा किसानों को आवास बावत दी गई राशि 1.20 एक लाख बीस हजार जिसमें से ऋणदाता द्वारा 70 हजार जमा भी कर चुका है उसको 30 लाख का नोटिस भेजकर प्रताड़ित कराना क्या किसान हित में है। मूलधन से कितने गुना ब्‍याज लेने के प्रावधान बनाये हैं मूलधन में ब्याज की राशि को जोड़कर मूलधन बनाकर ऋण की वसूली कर किसानों व गरीबों के जीवन को प्रभावित करने जिस कारण आत्महत्या के लिये किसान ऋणदाता मजबूर हैं इसके सुधार बावत क्या निर्देश देंगे एवं मूलधन के साथ साधारण ब्याज की वसूली बगैर मूलधन में जोड़े करने बावत निर्देश देंगे तो बतावें नहीं तो क्यों? (घ) आवास संघ जो रीवा के ढ़ेकहा में संचालित था के द्वारा दिये गये ऋण में मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर मूलधन बना लिये 1.25 एक लाख पच्चीस हजार मूलधन का 20 लाख वसूल करना क्या न्याय संगत है? इस तरह के कितने प्रकरण आवास संघ रीवा में लंबित है? इन पर सुधार कर कम राशि वसूल करने के निर्देश देगे तो बतावें नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) शहडोल जिले में 37 एवं रीवा जिले में 148 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थायें संचालित है, किसानों की संख्या, वितरित ऋण एवं राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 01 अनुसार है। ">(ख) ब्याज दर की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 02 अनुसार है। नियम एवं शर्तों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र 03 अनुसार है(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा किसानों को ऋण नहीं प्रदाय किया जाता है अपितु शहरी क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा अल्पआय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित रीवा के माध्यम से सदस्य श्री प्रदीप कुमार मिश्रा निवासी ढेकहा जिला रीवा को वर्ष 1998-99 में भवन निर्माण हेतु रू. 1,25,000/- प्रदाय किया गया था। श्री प्रदीप मिश्रा द्वारा ऋण के विरूद्ध एक वर्ष में 4 किश्तें नियमित जमा करनी थी, समय पर किश्तें जमा नहीं किये जाने से, श्री प्रदीप मिश्रा कालातीत की श्रेणी में आ गये है तथा इनके द्वारा जमा की गयी राशि रूपये 70,000/- का समायोजन किया जा चुका है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा श्री प्रदीप कुमार मिश्रा को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रूपये 1.25 लाख ऋण 15 वर्ष में नियमित किश्तों में जमा किया जाना था, समय पर किश्तें नहीं चुकाये जाने के कारण उक्त राशि कालातीत है। रीवा जिले में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के कुल 4 प्रकरण लंबित है। वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ में एकमुश्त समझौता योजना लागू है जिसके अंतर्गत कालातीत ऋणी सदस्यों को छूट दी जा रही है, जिसका वे लाभ उठा सकते हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के चुनाव

[सहकारिता]

64. ( क्र. 3340 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के वैधानिक चुनाव वर्ष 2011 -12 से नहीं हुये है, जिससे सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन हो रहा है। (ख) प्राथमिक सहकारी समितियों में प्रशासक पदस्थ रहने की अवधि कितनी है तथा किस प्रावधान के तहत इनकी अवधि बढ़ाई गई है? (ग) प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रशासकों के विरूद्ध आर्थिक अनियमितताओं की सूची तथा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाये। (घ) जिन समितियों के प्रशासकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है, उनके पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाये।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2017-18 से नहीं हुए हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से, जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2018 के अंतर्गत सदस्यों की पात्रता/अपात्रता में परिवर्तन संभावित होने, लोक सभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2019 में निर्वाचन सूची का नया प्रारूप अधिसूचित होने तथा सदस्यता सूची तैयार कराई जाने, वर्ष 2020 एवं 2021 में करोना महामारी एवं वर्ष 2022 में स्थानीय निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता तथा लोक सभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने आदि विभिन्न कारणों से नहीं कराए जा सके हैं। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में पदस्थ प्रशासकों की कालावधि 06 मास से अधिक नहीं होगी, किन्तु उत्तरांश (क) में वर्णित विभिन्न कारणों से संस्था में प्रशासक पदस्थ रहे। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-01 अनुसार है(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र -02 अनुसार है

कृषक प्रशिक्षण केन्‍द्र का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

65. ( क्र. 3341 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड रहली में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो उसका विवरण, स्वीकृत उपलब्ध मानव संसाधन, विगत तीन वर्ष में स्वीकृत तथा किया गया व्यय, बजट इत्यादि की जानकारी दी जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रशिक्षण केन्द्र में विगत तीन वर्ष में प्रशिक्षित कृषकों की संख्या तथा विषय की जानकारी कृषकवार उपलब्ध कराई जाये। (ग) क्या कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के भवन तथा अधोसंरचना की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है? यदि हाँ, तो इसे व्यवस्थित किये जाने के लिये अभी तक क्या प्रयास किये गये है? (घ) कृषक प्रशिक्षण केन्द्र के भवन को शीघ्र मरम्मत करने के लिये क्या इसी वर्ष में कार्यवाही कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। विकासखण्‍ड रहली में कृषक प्रशिक्षण केन्‍द्र में मानव संसाधन उपलब्‍ध का विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। विगत तीन वर्षों में स्‍वीकृत बजट तथा व्‍यय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) विगत तीन वर्ष में प्रशिक्षित कृषकों की संख्‍या 978 है तथा प्रशिक्षण के विषय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। कृषक प्रशिक्षण केन्‍द्र के भवन तथा अधोसंरचना की स्थिति व्‍यवस्थित किये जाने हेतु किए गये प्रयास की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 4 एवं 5 अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रदेश के समस्‍त 19 कृषि विस्‍तार एवं प्रशिक्षण केन्‍द्रों के भवनों की मरम्‍मत करने हेतु राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्‍ही.वाई) अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 400.00 लाख की कार्ययोजना स्‍वीकृत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 6 अनुसार है।

गिट्टी खदानों पर कार्यवाही

[श्रम]

66. ( क्र. 3380 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कुक्षी में कितनी गिट्टी खदान है नाम सहित जानकारी दें। (ख) क्या 1. बाबा क्रशर स्टोन रोजा, 2. उत्तम क्रशर स्टोन कुर्दीपुरा, 3. भाग्यश्री लक्ष्मी क्रशर स्टोन सुसारी 4. बाबा क्रशर स्टोन रोजा, 5. शिव साँई स्टोन क्रशर लोहारी 6. उत्तम क्रशर स्टोन कुर्दीपुरा खदानों पर आदिवासी नाबालिग बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो शासन नियम अनुसार उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है और यदि नहीं, तो पिछले 5 वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी बार जिला श्रम अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा खदानों का निरीक्षण किया व जांच की और जांच में क्या पाया गया? (ग) गिट्टी खदानों के संबंध में शासन के क्या नियम व निर्देश है प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं। (घ) क्या जिला श्रम अधिकारी एवं खदान मालिक सरकारी नियमों को अनदेखा कर गिट्टी खदानों में कार्य करवा रहे हैं यदि नहीं, तो कृपया शासन स्तर पर इसकी जांच करवाकर वास्तविकता सबके सामने लाने का कष्ट करें एवं संबंधितों पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खनिज विभाग, धार से प्राप्‍त जानकारी अनुसार प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) 1. बाबा क्रशर स्‍टोन रोजा, 2. उत्‍तम क्रशर स्‍टोन कुर्दीपुरा, 3.भाग्‍यश्री लक्ष्‍मी क्रशर स्‍टोन सुसारी, 4. बाबा क्रशर स्‍टोन रोजा, 5. शिव सॉंई स्‍टोन क्रशर लोहारी, 6.उत्‍तम क्रशर स्‍टोन कुर्दीपुरा में बालक एवं कुमार श्रम (विनयमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम 1986, अंतर्गत किये गये निरीक्षण उपरांत कोई बाल/कुमार श्रमिक कार्यरत नहीं पाया गया। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खनिज विभाग, धार से प्राप्‍त जानकारी अनुसार गिट्टी खदानों के संबंध में शासन द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान लागू है, नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ब अनुसार है। (घ) जी नहीं।

तिलहन संघ संचालक मण्‍डल की बैठक में पारित प्रस्‍ताव

[सहकारिता]

67. ( क्र. 3399 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.राज्‍य तिलहन संघ की प्रबंधकारिणी समिति/संचालक मंडल की बैठक वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के मध्‍य हुई, यदि हुई हो तो कब तक? पारित प्रस्‍तावों की छायाप्रति देंगे? /span>कौन-कौन से प्रस्‍ताव आयुक्‍त सहकारिता के पास अनुरोध हेतु भेजा गया। (ख) विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 753 उत्‍तर दिनांक 21.12.2021 में कहा गया है कि तिलहन संघ के शासन में प्रतिन‍ियुक्ति/स्‍थापना से वाणिज्यिक कर में संविलियत सेवायुक्‍तों को वेतन निर्धारण में पांचवा वेतनमान लाभ की पात्रता नहीं है, क्‍या सहकारिता विभाग इस उत्‍तर से सहमत है? यदि नहीं, तो यह भ्रम/विसंगति दूर करेंगे? स्‍पष्‍ट करेंगे क्‍या विभाग को मार्गदर्शन देंगे? (ग) क्‍या सहकारिता विभाग में पदस्‍थ प्रतिनियुक्ति सेवक वर्ष 2000 से 2005 अवधि में कार्यरत रहे को पांचवा वेतनमान की पात्रता है? यदि है तो आदेश की छायाप्रति देंगे। क्‍या इन्‍हें राज्‍य कर्मियों को स्‍वीकृत पांचवा वेतनमान लाभ अनुसार देंगे या संविलियन नीति अनुसार दें? (घ) तिलहन संघ के संविलियत सेवायुक्‍त जो 2025 से 2030 तक सेवानिवृत्‍त होंगे में से किन-किन को ग्रेच्‍युटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया नाम, पद, विभाग राशि/भुगतान दिनांक बताएंगे? तिलहन संघ में ही कार्यरत रहकर वर्ष 2015 से 2019 तक अवधि में सेवानिवृत्‍त किन-किन को ग्रेच्‍युटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 753 दिनांक 21.12.2021 में दिये गये उत्तर का परीक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) तिलहन संघ के संविलियत सेवायुक्त जो 2025 से 2030 तक सेवानिवृत्त होंगे, उनको ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति उपरांत ही किया जा सकेगा। सेवानिवृत्ति के पूर्व जानकारी दिया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविलियन पश्चात विश्वविद्यालय के खातों में जमा राशि की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

68. ( क्र. 3404 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर में माह सितम्‍बर-2021 की स्थिति में बैंक खाता कौन-कौन से बैंकों में संचालित थे व कितनी राशि की एफ.डी.आर. थी? प्रमाण सहित राशि बतायें। (ख) क्या उक्त राशियां संविलियन के साथ विश्वविद्यालय के खातों में जमा होनी थी? यदि हाँ, तो क्यों नहीं की गई? (ग) यदि संविलियन पश्चात विश्वविद्यालय के खातों में जमा की गई है तो बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रमाण सहित बताएं। (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार राशि विश्वविद्यालय के खातों में जमा नहीं की गई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दोषी के विरूद्ध गबन प्रकरण बनता है, यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही होगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर में माह सितम्‍बर-2021 की स्थिति में 'भारतीय स्टेट बैंक छतरपुर एवं केनरा बैंक छतरपुर में बैंक खाते व एफ.डी.आर. संचालित थे। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में छतरपुर में कुल 04 एफ.डी.आर. जिसकी कुल राशि रूपये 282.79 लाख एवं केनरा बैंक छतरपुर में कुल 03 एफ.डी.आर. जिसकी राशि रूपये 280.46 लाख जमा थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश कमांक एफ 73-4/ 2021/38-3 भोपाल, दिनांक 24.09.2021 द्वारा समस्त संसाधनों (समस्त चल-अचल सम्पत्ति सहित) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर में संविलियन करने का आदेश था। जिसके परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा बैंक खातों एवं एफ.डी.आर. में नाम परिवर्तित कर कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर कराया गया है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

टीकमगढ़ जिले में उपायुक्‍त की पदस्‍थापना

[सहकारिता]

69. ( क्र. 3407 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में लंबे समय से अस्‍वस्‍थ्‍य अधिकारी की पदस्‍थापना की हुई है? उनके विरूद्ध शिकायतें करने पर भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, ऐसा क्‍यों? यदि नहीं, तो आयुक्‍त स्‍तर पर इनके विरूद्ध कितनी शिकायतें लंबित हैं और कितनों का निराकरण किया गया है? (ख) क्‍या जिले में सहकारिता विभाग में अंकेक्षण सहकारिता अधिनियम की धारा 58 एवं धारा 64 व धारा 55 के कितने प्रकरण कितने वर्षों से लंबित हैं? वर्तमान में कितने प्रकरण प्रचलन में हैं? नाम एवं समिति सहित बतावें। (ग) क्‍या उपायुक्‍त द्वारा कोई कार्यवाही न करने से न्‍यायालयीन कार्यवाही बंद है? यदि नहीं, तो बतावें कि वर्तमान में कितने प्रकरण प्रचलनशील है? विगत दो वर्षों से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है? (घ) कब तक सही अधिकारी की पदस्‍थापना कर जिले को न्‍याय प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही प्रचलन में है। कार्यालय आयुक्त सहकारिता स्तर पर 05 शिकायतें लंबित है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग के टीकमगढ़ जिला कार्यालय में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58-बी, धारा 64 एवं धारा 55 (2) के दर्ज प्रकरणों एवं निराकृत प्रकरणों की जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (ग) न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (घ) प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण नीति के तहत पदस्थापना की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "बारह"

विद्यार्थियों को गणवेश का वितरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 3418 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना/मैहर जिलान्‍तर्गत क्या यह सत्य है कि इन जिलों में संचालित विभिन्न स्कूलों में गणवेश वितरण का कार्य विगत वर्ष से आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या समूहों द्वारा किसी वेण्‍डर के माध्यम से सामग्री प्राप्त की जाती है? सभी वेण्डरों की जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किसी वेण्‍डर से कितनी सामग्री किस मूल्य पर प्राप्‍त की गयी है? समूहवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे तथा भुगतान की प्रक्रिया बताई जावे। विगत दो वर्षों में किस समूह द्वारा किस वेंडर को कितना भुगतान किया गया है? भुगतान की राशि का खाता क्रमांक सहित जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार वेण्‍डर बनाने की क्या प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन किसके द्वारा किया जाता है? /span> /span>(घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में क्‍या यह सही है कि एक ही वेण्डर को लगातार दो वर्षों में कार्य दिया गया है? यदि हाँ, तो वेण्डर के रजिस्ट्रेशन, आय-व्यय का ब्‍यौरा शासन में जमा है आदि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, समूहों द्वारा वेण्‍डर के माध्‍यम से कच्‍ची सामग्री प्राप्‍त की जाती है। वेण्‍डर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) समूहवार वेण्‍डर से क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्‍त पत्र क्रमांक 9119/प्रशा./ एनआरएलएम/ 2023 भोपाल, दिनांक 19.07.2023 एवं पत्र क्र. 12156/प्रशा./एनआरएलएम/2022 भोपाल, दिनांक 17.11.2022 में प्रदत्‍त निर्देशानुसार RTGS चेक द्वारा भुगतान किया गया है। भुगतान की राशि बैंक खाता क्रमांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ग) शासन के निर्देशानुसार वेण्‍डर चयन की प्रक्रिया संकुल स्‍तरीय संगठनों/स्‍व-सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपार्जन नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इस प्रक्रिया का पालन संकुल स्‍तरीय संगठन/स्‍व-सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। (घ) जी हाँ, वेण्‍डर रजिस्‍ट्रेशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। वेण्‍डरों द्वारा आय-व्‍यय की जानकारी जिले में जमा नहीं कराई जाती है।

आउटसोर्स से पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

71. ( क्र. 3421 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 309/23/सी.सी./2022/23 भोपाल दिनांक 06/05/22 में महाविद्यालयों में आउटसोर्स के लिए चिन्हित पदों पर समय-सीमा में नियुक्ति सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे? (ख) यदि हाँ तो उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित शासकीय आदर्श महाविद्यालय उवरौहा उमरिया, शासकीय महाविद्यालय नौरोजाबाद, शासकीय महाविद्यालय चंदिया एवं शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में आउटसोर्स के कितने पद स्वीकृत हैं? पद्वार संख्या बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में कितने पदों पर संविदा/आउटसोर्स/अन्य स्रोतों से पदपूर्ति की गई है? नाम सहित जानकारी देवें। (घ) यदि उपरोक्‍त महाविद्यालयों में वर्तमान में अनेक पद रिक्‍त हैं तो महाविद्यालय का संचालन सुचारू रूप से कैसे चल रहा है? महाविद्यालयों द्वारा पद पूर्ति के संबंध में शासन से इस सबंध में कोई पत्राचार/पद पूर्ति हेतु अनुमति चाही गई है? सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। रिक्‍त पदों पर आउटसोर्स से पद पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नांकित महाविद्यालयों में आउटसोर्स के 59 पद स्‍वीकृत हैं। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) आउटसोर्स के पदों की पूर्ति नहीं होने से जानकारी निरंक है। (घ) महाविद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शासकीय सेवकों एवं वैकल्पिक व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से महाविद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। पदपूर्ति के संबंध में शासन/संचालनालय से पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। आउटसोर्स के रिक्‍त पदों की पूर्ति की कार्यवाही हेतु समस्‍त जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजनांतर्गत अनियमितता की जांच

[श्रम]

72. ( क्र. 3430 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व श्रम मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में हुए घोटाले एवं भ्रष्टाचार को लेकर सम्पूर्ण म.प्र. के संदर्भ में जांच करायी गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में जारी किये गये जांच के आदेशों की छायाप्रतियां देवें एवं उक्त जांच के आदेशों पर श्रम विभाग द्वारा तैयार किये गये जांच प्रतिवेदन/सम्पूर्ण रिपोर्ट की छायाप्रति पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित संबल योजना में कराई गई जांच में सम्पूर्ण म.प्र. में संबल योजना में कुल कितने लाख लोग अपात्र पाये गये थे? उनकी कुल संख्या की जानकारी देवें जिसमें कई आयकरदाता एवं व्यापारी तथा अमीरों के नाम संबल योजना की सूची में शामिल पाये गये थे? यदि हाँ, तो बतावें कि उक्त संबल योजना का लाभ अवैधानिक रूप से लेने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध विभाग एवं सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारियां पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) क्या श्रम विभाग अंतर्गत संबल योजना प्रारंभ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में संबल योजना का लाभ अपात्रों द्वारा लिये जाने एवं संबल योजना में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना/आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो भोपाल से जांच कराने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा उक्त मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में हुए घोटाले की सी.बी.आई. जांच कराये जाने हेतु जून 2024 में मुख्य यंत्री को ई-मेल के माध्यम से पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय तथा पूर्व श्रम मंत्री महोदय द्वारा संबल योजना में घोटाले एवं भष्टाचार संबंधी जांच कराये जाने संबंधी स्थिति नहीं है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (घ) उक्‍त संबंध में विभाग में कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है।

पंजीकृत गृह निर्माण समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

73. ( क्र. 3431 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल, इन्दौर, रतलाम अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्‍थायें पंजीकृत हैं? कितनी संस्‍थाओं में निर्वाचित संचालक मण्‍डल कार्यरत हैं एवं कितनी संस्‍थाओं में प्रशासक नियुक्‍त किया गया है? उक्‍त संस्‍थाओं में अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों में से गत निर्वाचन किस दिनांक को संपादित कराये गये है? जिलावार, संस्‍थावार जानकारी देवें। गत 02 वर्षों में प्राप्‍त शिकायत एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं में परिसमापक नियुक्‍त है? नियुक्‍त किये गये परिसमापकों के नाम एवं पद जिलावार संस्‍थावार उपलब्ध करावें। ">(घ) क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित जिला भोपाल, इन्दौर एवं रतलाम में विभागीय रूप से पंजीकृत गृह निर्माण समितियों के निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता एवं आय व्यय में हुए घोटाले तथा लंबित ऑडिट आपत्तियों की सूक्ष्म जांच हेतु संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार, भोपाल, इन्दौर, रतलाम के ऑडिट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'', ''03'' एवं ''04'' अनुसार है। (ख) जिला भोपाल, इन्दौर, रतलाम अंतर्गत गृह निर्माण समितियों के गत निर्वाचन दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''05'', ''06'' एवं ''04'' अनुसार एवं विगत 02 वर्ष में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''07'', ''08'' एवं ''09 अनुसार है। (ग) जिला भोपाल, इन्दौर, रतलाम अंतर्गत गृह निर्माण समितियों में नियुक्त परिसमापकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''10'', ''11'' एवं ''12'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों में शिकायतों एवं अन्य आर्थिक अनियमितता, लंबित अंकेक्षण एवं आपत्तियों की सूक्ष्म जांच के संबंध में जांच/कार्यवाही हेतु नियम/प्रावधानों को समाविष्‍ट किया गया है, जिनके अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

74. ( क्र. 3435 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय नवीन महाविद्यालय कुसमी एवं मड़वास, जिला सीधी (म.प्र. ) कब से संचालित है? संचालित महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक प‌द कितने स्वीकृत हैं? पदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन-कौन से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा? (ग) शासकीय महाविद्यालय कुसमी एवं मड़वास के लिए संचालित दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब एवं कितना बजट आवंटित किया गया है? मदवार जानकारी देवें। यदि राशि आवंटित नहीं की गई है तो क्यों? आवंटित बजट का व्यय विवरण मदवार तथा वर्षवार जानकारी देवें। (घ) संचालित महाविद्यालयों में आउटसोर्स के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया? स्वीकृत पदों को कब तक भर लिया जावेगा? समय-सीमा बताएं। स्वीकृत पदों को भरने हेतु जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय नवीन महाविद्यालय कुसमी वर्ष /span>2013-14 से तथा शासकीय नवीन महाविद्यालय मड़वास वर्ष 2023-24 से संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। सहायक प्राध्‍यापक के 1669 रिक्‍त पदों, ग्रंथपाल के 255 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्‍यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। रिक्‍त पदों को भरने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''4'' अनुसार है। आउटसोर्स के स्‍वीकृत पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। किसी अधिकारी की गलती नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

75. ( क्र. 3436 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिला अन्तर्गत विकासखण्ड मझौली में स्थित/संचालित कृषि प्रक्षेत्र समदा में सहायक संचालक, कृषि एवं प्रभारी कृषि प्रक्षेत्र समदा के रूप में श्री एम.पी. कुम्हार अप्रैल 2018 से 20/09/2021 तक कार्यरत थे? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में उक्त फर्म के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? मदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में श्री कुम्हार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में शासन द्वारा जारी राशि में से मस्टर-रोल में दर्ज मजदूरी की राशि रूपये 100776/-, रु. 77792/-, रु. 28951/-, रू. 42000/- एवं रु. 59449/- मात्र अपने व्यक्तिगत बैंक खाता क्र. 30220116910, बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अन्तरित कराया गया है। साथ ही रु. 80420/- श्री अरूण कुशवाहा लिपिक के व्यक्तिगत खाते में अन्तरित कराकर वित्तीय अनियमितता की गई है। यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में श्री कुम्हार द्वारा अपने कार्यकाल में अपने ही पुत्र मानेश्वर प्रजापति के नाम से फर्जी हाजिरी तैयार की गई है जो सिंगरौली जिले में मेडिकल किये हुए है। कृषि प्रक्षेत्र समदा से सिंगरौली की दूरी 150 कि.मी. है। श्री कुम्हार द्वारा दिनांक 06/10/2018 से 25/08/2021 तक रू. 243545/- अपने पुत्र के खाते में फर्जी तरीके से डालकर राशि की अनियमितता की है। यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं किया गया तो क्यों? संबंधित के विरूद्ध कब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (घ) म.प्र. शासन किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा प्रकरण में विस्‍तृत विभागीय जांच संस्थित की गई है। श्री के.एस. नेताम संयुक्‍त संयुक्‍त संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास रीवा संभाग रीवा को जांच अधिकारी तथा श्री संजय कुमार श्रीवास्‍तव उप संचालक कृषि सीधी को प्रस्‍तुतकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया है। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांच का निष्‍कर्ष आने पर गुणदोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "तेरह"

सरपंच सचिव द्वारा की गई अनियमितता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

76. ( क्र. 3440 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भरौली में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य, कितनी लागत राशि के कौन-कौन सी योजना के तहत कराये गये? किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया? उनके नाम, पद, निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) ग्राम पंचायत भरौली जनपद सेंवढ़ा में पूर्व सचिव एवं पूर्व सरपंच द्वारा कार्य न कराये जाने एवं पैसा आहरण कर गबन किया गया। क्या इस संबंध में विभागीय कार्यवाही लंबित है? संयुक्‍त कलेक्टर के पत्र क्र. 1822-2/15-3-24 तथा जिला पंचायत सी.ई.ओ. के पत्र क्र. 489 दि. 17-5-2024 के परिपालन में क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही विवरण छायाप्रति सहित उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या जनपद सी.ई.ओ. सेवढ़ा ने पंचायत भरौली की जांच की जिसमें लगभग 13 लाख का गबन पाया जबकि वास्तविक गबन इससे चार गुना ज्यादा है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करायें यदि नहीं, तो जांच लंबित रखने का कारण बताया जावे (घ) क्या उक्‍त पंचायत के पूर्व सरपंच सचिव से गबन की राशि जमा कराई गई? यदि हाँ तो कब और कितनी? नहीं तो क्‍यों? कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके नाम, पद की जानकारी दी जाये। उनके खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक विभिन्‍न मदों से कार्य कराये गये, जिसमें 14वां वित्‍त, 15वां वित्‍त, विधायक निधि, पंच परमेश्‍वर, पी.एम.ए.वाय., एस.बी.एम., स्‍टाम्‍प शुल्‍क एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। (ख) ग्राम पंचायत भर्राली के पूर्व सचिव एवं सरपंच पर धारा 92 का प्रकरण प्रचलन में है। ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्‍णपाल गुर्जर ग्राम पंचायत भर्राली को दोषी पाये जाने से निलंबित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार। सचिव के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सेंवढ़ा के पत्र क्र. 466-1 दिनांक 14.02.2024 के अनुसार सचिव/सरपंच द्वारा राशि 13.89 लाख का गबन करने पर धारा 92 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार। (घ) सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सेंवढ़ा द्वारा जनपद खाते में 50000 रूपये जमा की पुष्टि की गई है जिला पंचायत कार्यालय में 21.03.2024 में राशि रूपये 6.44 लाख का चैक जमा किया गया किन्‍तु चैक का भुगतान राशि उपलब्‍ध नहीं होने से एवं खाता फ्रीज होने से चैक बाउंस हुआ है। दिनांक 28.06.2024 को जिला पंचायत के खाते में रूपये 6.04 की राशि श्री खेमराज कुशवाह पूर्व सरपंच द्वारा जमा कराई गई है। विहित न्‍यायालय में धारा 92 के तहत प्रकरण प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रोजगार मेले का आयोजन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

77. ( क्र. 3445 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है? उक्त मेलों के दौरान बिचौलियों की सक्रियता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो हुई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) क्या वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा भिण्ड में कितने रोजगार मेलों का आयोजन प्रस्तावित है? (ग) भिण्ड विधानस‌भा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अकोड़ा, ऊमरी, नयागाँव व नुन्‍हाटा में रोजगार मेले का आयोजन किया जावेगा? (घ) प्रश्‍नांश (ग) से सम्बंधित यदि हाँ, तो समयावधि बताने कष्ट करें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में 563 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ">(ख) वर्ष 2024-25 में जिला रोजगार कार्यालय, भिण्ड द्वारा 10 रोजगार मेलों का आयोजन प्रस्‍तावित है। (ग) एवं (घ) नियमित रोजगार मेलों का आयोजन क्षेत्र के प्रमुख स्‍थानों पर किया जाता है, जहां आवेदकों को सम्मिलित होने में सुविधा हो। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जल संरक्षण की संरचनाओं का नवीन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 3467 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य सरकार द्वारा 05 जून विश्‍व पर्यावरण दिवस से 16 जून 2024 तक संपूर्ण प्रदेश में जनभागीदारी एवं राज्‍य सरकार के सहयोग से अनेकों नदियों के संगम स्‍थान, तालाबों, कुओं पर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये तो क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा के उद्गम स्‍थल पेंच, कन्‍हान तथा अन्‍य नदियों के उद्गम स्‍थलों पर आपके मुख्‍य आतिथ्‍य में कार्यक्रम आयोजित किये गये? इन कार्यक्रमों में इन नदियों के पुनर्जीवन के लिये कितनी-कितनी राशि के प्रस्‍ताव स्‍वीकृत हेतु प्रस्‍तावित है? यदि नहीं, तो क्‍या यह कार्यक्रम सिर्फ दिखावा था? (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा में पेंच नदी, कन्‍हान नदी के पुनर्भरण का कार्य मनरेगा मद से संचालित हो रहा था, तो क्‍या इस नदी पुनर्भरण के कार्य को प्राथमिकता के तौर पर संचालित कराने हेतु विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) जुन्‍नारदेव विधानसभा में बहने वाली नदियों के उद्गम स्‍थल को कार्यक्रम के माध्‍यम से नदियों के पुनर्भरण एवं जीर्णोद्धार के कार्यों को इस वित्‍तीय बजट सत्र में जोड़कर संपादित करायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जुन्‍नारदेव विधानसभा अन्‍तर्गत जनपद पंचायत जुन्‍नारदेव की ग्राम पंचायत हिरदागढ़ में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के मुख्‍य आतिथ्‍य में तवा नदी के उद्गम स्‍थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्‍त कार्यक्रम में तवा नदी के उद्गम स्‍थल (ग्राम पंचायत हिरदागढ) के आस-पास सघन वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्राप्‍त प्रस्‍ताव के आधार पर कार्य स्‍वीकृत किया जा चुका है, जिसकी स्‍वीकृत राशि रू. 13.42 लाख है। जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत तामिया अन्‍तर्गत ग्राम पंचायत मुत्‍तौर में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के मुख्‍य आतिथ्य में पेंच नदी के उद्गम स्‍थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुत्‍तौर में पेंच नदी के आस-पास सामुदायिक वृक्षारोपण कार्य, निस्‍तारी तालाब, पोखर निर्माण कार्य प्रस्‍तावित है। जिनकी अनुमानित लागत राशि रू. 33.35 लाख रू. है। (ख) हाँ। क्षेत्र में जल संरक्षण एवं जल संर्वधन के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। (ग) नरेगा अन्‍तर्गत जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराये जा रहे है। जुन्‍नारदेव विधानसभा में मनरेगा से कराये जा रहे कार्यों की जानकारी nrega.nic.in से प्राप्‍त की जा सकती है।

फुटबॉल एवं तैराकी को प्रोत्‍साहन हेतु योजना

[खेल एवं युवा कल्याण]

79. ( क्र. 3476 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय है एवं यहाँ के कई खिलाड़ियों द्वारा फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है। क्या इन खिलाड़ियों से प्रेरित जिले के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को फुटबॉल में अपने कौशल वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो क्या पन्ना में फुटबॉल के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु फुटबॉल फीडर सेन्टर चालू किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) पन्ना झीलों एवं तालाबों की नगरी है। यहां पर कई बड़े तालाब भी हैं। जहां पर बच्चों एवं युवाओं के द्वारा तैराकी की जाती है? जो तैराकी के क्षेत्र में भी अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं किन्तु पर्याप्त साधन एवं बेहतर सुविधाओं के अभाव में ये प्रतिभायें दबी रह जाती हैं। क्या इन प्रतिभाशाली बच्चों के प्रोत्साहन हेतु स्वीमिंग पूल बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) खेलो इंडिया योजना के तहत जिला पन्ना में भारत सरकार द्वारा फुटबाल खेल का सेंटर स्वीकृत किया गया है, जिसको प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) विभाग के पास सीमित अमला, बजट एवं संसाधन की उपलब्धता होने से वर्तमान में स्वीमिंग पूल बनाया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्वीकृत सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

80. ( क्र. 3478 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा अंतर्गत ऐसी कितनी स्वीकृत सड़के हैं जो वन विभाग की एन.ओ.सी. न मिलने के कारण निर्माण हेतु लंबित हैं? उक्त सड़कों पर एन.ओ.सी. हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) कब तक कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वन विभाग से एन.ओ.सी. न मिलने से निर्माण हेतु लंबित मार्गों की मध्यप्रदेश प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) वन विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर कार्य किया जा सकेगा। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौदह"

पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 3483 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क परियोजना विभाग द्वारा पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की अनुमति विभाग द्वारा स्वीकृत निविदा पैकेज में प्रदान की जाती है? (ख) क्या प्रश्‍न (क) के तहत सागर जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में स्वीकृति निविदा पैकेज में कितनी सबलेट/पेटी कॉन्ट्रेक्टर अनुमतियां प्रदान की गई? (ग) क्या पैकेज क्रमांक /span> एम.पी. 33713 में विभाग द्वारा सबलेट/पेटी कॉन्ट्रेक्टर सुविधा की अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो बताएं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित पैकेज के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई तो अन्य कार्य एजेन्सी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किया गया था एवं विभाग द्वारा कार्य एजेन्सी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्या विभाग कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सबलेट की नियमानुसार अनुमति विभाग द्वारा स्वीकृत निविदा पैकेज में प्रदान की जाती है। ">(ख) प्रश्‍न (क) के तहत सागर जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत निविदा पैकेज में से पैकेज क्रमांक एम.पी. 33718 के 25 प्रतिशत कार्य हेतु सबलेट की अनुमति मुख्य महाप्रबंधक सागर के पत्र क्रमांक 167 दिनांक 07.03.2022 को प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में स्वीकृत निविदा पैकेज में कोई भी सबलेट की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (ग) जी नहीं, पैकेज क्रमांक एम.पी. 33713 में विभाग द्वारा सबलेट की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (घ) पैकेज क्रमांक एम.पी. 33713 में विभाग द्वारा सबलेट की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। निर्माण कार्य अन्य कार्य एजेंसी द्वारा नहीं अपितु मूल निर्माण एजेंसी मेसर्स नीरव हाथीशाह भोपाल द्वारा ही किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

हितग्राहियों को अनुदान का प्रदाय

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 3484 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में आवासहीन परिवारों के लिए आवास/मकान निर्माण करने के लिए वर्ष 2009-10 से वर्ष 2015-16 तक क्या मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित थी? यदि हाँ, तो वर्षवार योजना की लागत एवं दिशा-निर्देश की जानकारी देवें। (ख) सागर जिला अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) में वर्णित योजना से किन-किन विकासखण्डों में आवास प्रदान किये गए? हितग्राहियों की संख्या सहित विकासखण्डवार/विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में हितग्राहियों को योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पचास हजार रूपये की राशि एवं पचास हजार रूपये अनुदान की राशि कुल राशि एक लाख रूपये का बैंक द्वारा ऋण राशि प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो बताएं (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में हितग्राहियों में प्रदान की गई क्या अनुदान राशि समस्त हितग्राहियों की शासन द्वारा जमा कर दी गई है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों को बैंक द्वारा या शासन स्तर से नोड्यूज प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। मुख्‍यमंत्री आवास योजना वर्ष 2010-11 से संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। अनुदान राशि का भुगतान ऋण की अदायगी की समय-सीमा के अनुसार किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल संरक्षण एवं नवीन संरचनाओं का निर्माण एवं विश्लेषण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

83. ( क्र. 3524 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के अंतर्गत जनवरी 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक बिजावर विधानसभा में जल संरक्षण और नवीन संरचनाओं के निर्माण कहाँ किया गया? सभी कार्यों की लागत और वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण क्या है? (ख) उक्त कार्यों को कराने हेतु इन स्थानों के चयन का आधार क्या था? स्थान चयन हेतु क्‍या कोई सर्वे हुआ था? यदि हाँ तो सभी सर्वे रिपोर्ट एवं सर्वेकर्ता की टीप सहित जानकारी प्रदाय करें। (ग) उक्त कार्यों के पूर्व एवं बाद की स्थिति से उस क्षेत्र में हुए परिवर्तन के विश्लेषण का ब्यौरा क्या है? (घ) इस कार्य से कितना जल संरक्षित हुआ? (ड.) उक्त कार्यों के निर्माण के समय कोई शिकायत या अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो प्रत्येक पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 3, 5 एवं 6 अनुसार है। (ख) जनपद स्तर पर पदस्थ तकनीकी अमला उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन किया जाता है। अमृत सरोवर तालायों के कार्यों का स्थल चयन सर्वे कराकर किया गया था। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 7 एवं 12 अनुसार है। (ग) जल संरक्षण के कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र के आस-पास भू-जल स्तर में वृद्धि, जल संग्रहण होने से सिंचाई क्षमता में वृद्धि, घरेलू एवं जंगली जानवरों को पेयजल की उपलब्धता, तालाब के कार्यों में ग्रामीणों द्वारा मत्स्य पालन एवं सिंघाडा उत्पादन किया जा रहा है। (घ) उक्त कार्यों से लगभग 68 लाख क्यूबिक मीटर जल संरक्षित हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 9 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 10 एवं 11 अनुसार है।

यूरिया वितरण में अनियमितता

[सहकारिता]

84. ( क्र. 3533 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 377, दिनांक 14/02/2024 के प्रश्‍नांश '''' का उत्तर क्या था? उत्तरानुसार म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ढ़ीमरखेड़ा में डबल लॉक केंद्र खोले जाने हेतु प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? डबल लॉक केंद्र कब तक प्रारम्भ हो जाएगा? (ख) कटनी-जिले में उर्वरक के कितने डबल लॉक केंद्र किन समितियों/संस्था द्वारा £2325;हाँ-कहाँ कब से संचालित हैं? इन केन्द्रों में यूरिया भंडारण और विक्रय किस प्रकार और किन निर्देशों के अध्यधीन होता है? वर्ष 2020 से अब तक केंद्रवार कितनी-कितनी यूरिया का किन आदेशों से कब-कब भंडारण किया गया? (ग) वर्ष 2019-20 से अब तक कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड के सहयोगी संस्थान कृभको श्याम का कितना मीट्रिक टन यूरिया कितने रैकों से कब-कब कटनी पहुंचा? मार्कफेड के किन-किन आपूर्ति आदेशों से रैकवार कितना यूरिया डबल लॉक केन्द्रों में भेजना था और कितना यूरिया खुले बाजार में विक्रय हेतु भेजा जाना था? रैक के हैण्‍डलर और डीलर कौन-कौन संस्थान/फर्म थी? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) अवधि में मार्कफेड के आपूर्ति आदेशों के विपरीत आवंटित यूरिया डबल लॉक केन्द्रों में भेजने के बजाय खुले बाजार में अधिक मात्रा में विक्रय हेतु भेजा गया? यदि हाँ, तो किस अधिकारिता से और इस अनियमितता पर क्या कार्यवाही किस प्रकार और कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो कैसे, जबकि इस अनियमितता की शिकायत मार्कफेड के मण्डल प्रबन्धक द्वारा कृभको म.प्र. एवं विभागीय अधिकारियों को भी की गयी है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 377 दिनांक 14.02.2024 के प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यह था कि, ''कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा में उर्वरक के लिये डबल लॉक केन्द्र खोलने की कार्यवाही म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जा रही है। '' उत्तरानुसार म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा जिला कार्यालय विपणन संघ कटनी से प्रस्ताव प्राप्‍त किया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) कटनी जिले में विपणन संघ के उर्वरक के 02 डबल लॉक केन्द्र क्रमश: कटनी वर्ष 1986 एवं बहोरीबंद 1999 से संचालित है, इन केन्द्रों में यूरिया का भंडारण और विक्रय उर्वरक समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर पी.ओ.एस. मशीन से किया जाता है, वर्ष 2020 से अब तक केन्द्रवार यूरिया भंडारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 01 अनुसार है। (ग) वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले के विपणन संघ गोदाम में कृभको फर्टिलाइजर लिमिटेड के सहयोगी संस्थान कृभको श्याम के यूरिया आपूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 02 अनुसार है, संचालक कृषि से प्राप्‍त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 03 अनुसार है। रैक के हेण्डलर और डीलर गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी थी। (घ) जी हाँ। संचालक कृषि एवं विपणन संघ को विधि अनुरूप कार्यवाही के लिये पंजीयक सहकारी संस्‍थाओं के पत्र क्र. 1021 दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र क्र. 1022 दिनांक 08.07.2024 से लेख किया गया है। कटनी जिले में कृभको श्याम द्वारा सहकारिता क्षेत्र की आवंटित मात्रा के अनुसार यूरिया प्रदाय न करने के संबंध में विपणन संघ के जिला कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। मंडल प्रबंधक विपणन संघ जबलपुर द्वारा कच्‍छपुरा रैक पॉइंट से प्रोग्राम अनुसार यूरिया न दिये जाने पर कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि., ट्रांस्पोर्टर, रैक हैण्डलर एवं अन्य के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं फर्टिलाइजर (मूवमेन्ट कंट्रोल) ऑर्डर का उल्लंघन करने के कारण संबंधित थाना लॉर्डगंज के अंतर्गत दिनांक 09.09.2022 को प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 04 अनुसार है, जिसके तारतम्य में थाना प्रभारी लॉर्डगंज जबलपुर के पत्र क्रमांक 1967/22 दिनांक 17.09.2022 से प्राप्त निर्देश के परिपालन में संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा कृभको श्याम फर्टिलाइजर के यूरिया वितरण में अनियमितता के संबंध में जांच हेतु समिति गठित कर संभाग में वर्ष 2018 से 2022 तक लगने वाली रैकों से सहकारी क्षेत्र में प्रदाय मात्रा की जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 05 अनुसार है, न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में है।

वाणिज्य संकाय के महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

85. ( क्र. 3541 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से संकाय की शिक्षा हेतु महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या भौरासा नगर परिषद् क्षेत्र में वाणिज्य संकाय का महाविद्यालय संचालित करने की कोई योजना है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में भौरासा नगर परिषद् क्षेत्र में वाणिज्य संकाय का महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस जनप्रतिनिधि ने कब-कब महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिये पत्राचार किया है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में भौरासा नगर परिषद् क्षेत्र में वाणिज्य संकाय का महाविद्यालय कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जिला देवास अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सोनकच्‍छ में तीन शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। 1. शासकीय महाविद्यालय सोनकच्‍छ में कला, वाणिज्‍य एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं। 2. शासकीय महाविद्यालय पीपलरावां में कला एवं विज्ञान संकाय संचालित हैं। 3. शासकीय महाविद्यालय टोंकखुर्द में कला संकाय संचालित है। (ख) जी नहीं। (ग) जनप्रतिनिधियों से महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में आज दिनांक तक कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। (घ) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि उपज का विक्रय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

86. ( क्र. 3552 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन निर्देशानुसार कृषि मण्डियों में 05 रूपये में किसानों को भोजन दिये जाने के निर्देश है? यदि हाँ तो ग्वालियर संभाग की किन-किन मण्डियों में कहाँ-कहाँ पर भोजन दिया जा रहा है? केन्टीन का ठेका कब-कब हुआ? टेण्डर कितने वर्षों के लिये किया गया? (ख) क्या ग्वालियर संभाग की कृषि मण्डियों में मण्डी के बाहर कृषि उपजों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो, क्‍या इससे शासन को आर्थिक क्षति हो रही है? उप संचालक मण्डी ग्वालियर एवं उनके उड़नदस्तों तथा संबंधित मण्डी के सचिवों तथा प्रशासकों द्वारा इसे रोकने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? माहवार जानकारी दी जावे। (ग) ग्वालियर संभाग में किन-किन मण्डियों में पूर्ण कालिक सचिव न होने से प्रभारियों को मण्डी के दायित्व सौंपे गये हैं, जो आर्थिक क्षति रोकने एवं नियंत्रण करने में असफल हैं? कारण सहित जानकारी दी जावे। (घ) ग्वालियर संभाग की कृषि मण्डियों में विगत 05 वर्षों में कब-कब, कितने-कितने तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य हुए हैं? निर्माण कार्य एजेन्सी कौन सी है? (च) ग्वालियर संभाग की कृषि मण्डियों में उप संचालक मण्डी ग्वालियर द्वारा विगत 05 वर्षों में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी उड़नदस्तों में कहाँ-कहाँ लगाई गयी तथा उप संचालक मण्डी ग्वालियर द्वारा किन-किन मण्डियों एवं आकस्मिक भ्रमण कर क्या/span>क्या कार्यवाही की गई? माहवार अभिलेख सहित जानकारी दी जावे।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, प्रश्‍नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मंडी के बाहर अनुज्ञप्त क्रय केन्द्रों पर एवं एम.पी. फार्मगेट एप के माध्यम से कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया जा सकता है, जिसका मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क नियमानुसार वसूल किया जाता है। इससे शासन को आर्थिक क्षति की स्थिति नहीं है। इसके साथ ही आंचलिक कार्यालय एवं मंडी समितियों के स्तर से निरीक्षण कार्यवाही की जाती है एवं कोई अवैध व्यापार, सीधी खरीदी एवं अवैध परिवहन प्रकाश में आने पर नियमानुसार दांडिक कार्यवाही की जाती है। नियमानुसार उड़नदस्ते द्वारा बनाये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्वालियर संभाग में तात्कालिक कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थ प्रभारी सचिवों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त मंडियों में पूर्णतः नियमन व्यवस्था लागू है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ग्वालियर संभाग की कृषि उपज मण्डियों में विगत 05 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (च) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर/अंचल की मंडी समितियों द्वारा गठित उड़नदस्ते की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है एवं आकस्मिक भ्रमण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

87. ( क्र. 3562 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रशासनिक इकाइयां एवं संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) म.प्र. में कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा 1 अप्रैल 2014 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन सी परीक्षा आयोजित की गई? परीक्षा का नाम, सम्मिलित प्रतियोगियों की संख्या, उत्तीर्ण प्रतियोगियों की संख्या सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश '' के संदर्भ में कौन-कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है तथा कितनी व कौन-कौन सी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना शेष है? परीक्षावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश '' एवं '' के संदर्भ में 1 अप्रैल 2014 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन सी परीक्षाओं द्वारा किन-किन विभागों को कितने-कितने कर्मचारी चयन किये गये? पदवार, विभागवार, संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी चयनित कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी देवें। (ङ) प्रश्‍नांश '' एवं '' के संदर्भ में म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से कितनी परीक्षाएं निरस्त की गई? परीक्षा निरस्त करने के क्या कारण थे तथा कितनी परीक्षाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन सी एजेन्सियों द्वारा क्या-क्या जांच की गई? परीक्षाएं निरस्त होने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि दोषी हैं? नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। उन पर अभी तक नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई? कितनी जांचें लंबित हैं? जांच में विलंब के लिए दोषी कौन है? क्या भविष्य में जांच कराकर कार्यवाही की जावेगी? परीक्षावार जानकारी देवें। (च) प्रश्‍नांश (क) एवं '' के संदर्भ में इन परीक्षाओं से कितनी राशि प्रतियोगियों छात्रों से शुल्क के माध्यम से प्राप्त की गई है? कितनी राशि परीक्षाओं पर व्यय की गई है? कितनी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ? बतावें तथा परीक्षा निरस्त करने पर प्रतिभागियों को शुल्क वापिस किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय संरचना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पदस्‍थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी

[आयुष]

88. ( क्र. 3563 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्‍थाएं, प्रशासनिक इकाइयां एवं संस्‍थाएं आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन कार्यों एवं योजनाओं एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य का नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित संस्थावार विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) विभाग द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कितनी सामग्री का क्रय किया? सामग्री के नाम सहित, कहाँ से सामग्री खरीदी गई? फर्म का नाम सहित भुगतान की राशि का विवरण वर्षवार, विकासखण्डवार देवें तथा कितनी सामग्री का वितरण किया गया? वितरित की गई सामग्री की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें। वितरण एवं सामग्री क्रय में क्या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गोदाम सह ग्रेडिंग प्लान्टों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

89. ( क्र. 3570 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार की एस.एम.एस.पी. योजना से 100 प्रतिशत अनुदान पर वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट एम.पी. एग्रो एवं बीज संघ की सदस्य समितियों द्वारा स्थापित किये हैं? एम.पी. एग्रो एवं बीज संघ के मूल्यों में अंतर और मशीनों की गुणवत्ता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया एवं कितनी लंबित है? लंबित होने का कारण सहित विवरण प्रदाय करें। (ख) ग्रेडिंग मशीनों व अन्य सहायक उपकरण की गुणवत्ता की संतुष्टि हेतु लाभार्थियों से संतुष्टि प्रमाण-पत्र लिए गये हैं? अगर हाँ तो उपलब्ध करावें। (ग) मशीनों की क्वालिटी को लेकर उत्पादक संस्थाओं की कोई शिकायतें की गई हैं? अगर हाँ तो प्राप्त शिकायतों की जांच किसी कमेटी से करवाई गई है? अगर हाँ तो जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट थी? उस पर कोई कार्यवाही की गई? (घ) सभी यूनिटों के गोदाम निर्माण व ग्रेडिंग प्लांट के आरंभ के दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी मय लागत उपलब्ध कराएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भारत सरकार की एस.एम.एस.पी योजना से 100 प्रतिशत अनुदान पर विभाग द्वारा एम.पी. एग्रो को 40 एवं बीज संघ की सदस्‍य समितियों को 43 गोदाम सह ग्रेडिंग प्‍लांट स्‍वीकृत किये गये हैं जिसमें से एम.पी. एग्रो द्वारा 35 एवं बीज संघ द्वारा 01 कुल 36 गोदाम सह ग्रेडिंग प्‍लांट स्‍थापित किये गये हैं। 04 शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं जिसमें से 01 शिकायत का निराकरण प्रदायक संस्‍था द्वारा कर दिया गया है एवं अन्‍य तीन शिकायतों के संदर्भ में एम.पी. एग्रो द्वारा पत्र क्रमांक 64 दिनांक 14/05/2024 से प्रदाय को उक्‍त मशीन को बदलकर उचित गुणवत्‍ता वाली मशीन प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया है। सभा शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ, संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास द्वारा गठित कमेटी द्वारा शिकायतों की जांच की गयी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निगम मुख्‍यालय में दिनांक 18/03/2024 को प्रदायकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि कृषि विभाग के अधिकारियों तथा शिकायतकर्ता बीज उत्‍पादक समिति अध्‍यक्षों के साथ बैठक कर एम.पी. एग्रो द्वारा पत्र दिनांक 04.04.2024 से अप्रदायित 04 संयंत्रों के प्रदायक मेसर्स एग्रोमेक इंजीनियरिंग फरीदाबाद के प्रदाय आदेश को निरस्‍त कर अन्‍य वेंडर को आदेश दिये गये है एवं प्रदायगी जारी है। शेष स्‍थापित तीन संयंत्रों को बदलने का निर्देश पत्र दिनांक 14.05.2024 द्वारा दिये गये है। निर्देश पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स (1)" एवं "स (2)" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

शवदाह गृहों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

90. ( क्र. 3573 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की तहसील कसरावद के माँ नर्मदा के किनारे ग्राम पंचायत माकड़खेड़ा के मरकटी संगम, ग्राम बलगांव एवं ग्राम खलबुजुर्ग के शवदाह स्थलों पर खरगोन जिले के साथ ही बड़वानी जिले के परिजन भी शवदाह के लिए प्रतिदिन आते हैं। इन स्थानों पर परिजनों के लिए कोई मूलभूत व्यवस्थाएं की गई है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? कारण बताएं। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माँ नर्मदा के किनारे ग्राम पंचायत माकड़खेड़ा, बलगांव एवं खलबुजुर्ग में बने शवदाह स्थलों पर घाट निर्माण, शवदाह गृह, मार्ग निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य किया जावेगा? अगर हाँ तो कब तक स्वीकृती प्रदान की जावेगी? नहीं तो क्यों? कारण बताएं? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍नांश (ख) अनुसार पूर्व में भी सदन में मांग की गई थी? अगर हाँ तो विभाग द्वारा स्वीकृति‍ की कोई योजना बनाई है? नहीं तो कारण बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। खरगोन जिले की तहसील कसरावद के माँ नर्मदा किनारे ग्राम पंचायत पंचायत माकड़खेड़ा, बलगांव, खलबुजुर्ग में मनरेगा योजना अंतर्गत शांतिधाम गृह का निर्माण किया गया है, अन्‍य सुविधाओं में स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत उक्‍त स्‍थलों पर शौचालय एवं वस्‍त्र बदलने हेतु शेड तथा कूड़ादान का निर्माण भी किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। मनरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया गया है एवं घाटों पर जाने वाले मार्ग को एप्रोच रोड के माध्‍यम से जोड़ा गया है। 5वा एवं 15वा वित्‍त आयोग मद की राशि से सी.सी.रोड निर्माण किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ">(ग) उत्‍तरांश (क) एवं '' के अनुसार कार्य कराये जा चुके है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुर्वेदिक औषधालयों की जानकारी

[आयुष]

91. ( क्र. 3589 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर-मालवा अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक औषधालय स्‍वीकृत हैं? स्‍वीकृत औषधालयों में कितने डॉक्‍टर सहित स्‍टाफ पदस्‍थ हैं? सम्‍पूर्ण जिले में आयुष केन्‍द्र अनुसार कितने डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टाफ की कमी है? औषधालयवार जानकारी देवें। रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) जिला आगर-मालवा अंतर्गत कितने आयुष केन्‍द्र के पास भवन की व्‍यवस्‍था है एवं कितने आयुष केन्‍द्र हेतु भवन नहीं है? उक्‍त आयुष केन्‍द्रों हेतु भवन की स्‍वीकृति कब तक कर दी जावेगी? (ग) जिला आगर-मालवा में आयुष के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं तथा जिले में आयुष सुविधा को बढ़ाने हेतु जिला मुख्‍यालय पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्‍थापना की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं। (ख) कुल 12 औषधालय 12 शासकीय भवनों में संचालित हैं। (ग) वर्तमान में आगर-मालवा में आयुर्वेद महाविद्यालय के स्थापना की कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

कृषक हितैषी योजनाओं में अनियमितता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

92. ( क्र. 3600 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कस्टम हायरिंग का लाभ लेने हेतु कृषकों को क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट लेना अनिवार्य किये जाने के आदेश जारी किये थे? (ख) यदि हाँ, तो आदेश किस आधार पर किस अधिकारी के निर्देश पर तथा क्यों जारी किये गये थे? स्पष्ट करें एवं वर्ष 2020-2021 में कृषकों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को किन कारणों से कौन-कौन सी योजनाएं प्लानिंग से बाहर की गई? (ग) क्या ग्वालियर के कृष्ण मोहन अग्रवाल उक्त योजनाओं की क्रियान्वयन एजेन्सी संचालित करते थे, उन्हें उपकृत करने के लिए कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र आदि योजना में अनियमितताएं किए जाने से कृषकों को लाभ नहीं मिला एवं इस संबंध में भोपाल निवासी मनोज शर्मा ने मुख्य सचिव म.प्र. शासन को शिकायत पत्र मय प्रमाण के दिए थे? यदि हाँ, तो चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं, शासन आदेश क्रमांक/डी-17-5/2012/14-3/3954 दिनांक 30 अगस्त 2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कस्टम हायरिंग केन्द्रों हेतु अनिवार्य श्रेणी के यंत्रों में क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट लेने का विकल्प दिया गया था न कि सिर्फ इस यंत्र को अनिवार्य किया गया था। (ख) जी नहीं, शासनादेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट को स्थापित किये जा रहे कस्टम हायरिंग केन्द्रों के अनिवार्य श्रेणी के यंत्रों में एक विकल्प के रूप में आवेदकों को प्रावधान दिया गया था। उक्त आदेश के प्रभावशील अवधि में क्लीनिंग कम ग्रेडिंग प्लांट लेने से सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए अपितु हितग्राहियों/आवेदकों के द्वारा रूचि न लेने से संबंधित आवेदन प्राप्त होने के कारण शासन आदेश क्रमांक/डी-17- 5/2012/14-3/5079 दिनांक 19 नवंबर 2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। क्लीनिंग कम ग्रेडिंग प्लांट की अनिवार्यता शिथिल कर दी गई। प्रश्‍नांशानुसार वर्ष 2020-21 में संचालनालय अंतर्गत कोई भी योजना समाप्त नहीं की गई है। (ग) विभागीय ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर श्री कृष्ण मोहन अग्रवाल के नाम से अथवा उनसे संबंधित कोई भी एजेंसी पंजीकृत नहीं है तथा यह कहना गलत है कि किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था को उपकृत किया गया है जबकि क्लीनर कम ग्रेडर में 07 निर्माता तथा डी-स्टोनर में 05 निर्माता विभागीय "ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल" पर पंजीकृत है जिसके माध्यम से कृषक/कस्टम हायरिंग केन्द्र के आवेदक अपनी स्वेच्छा अनुसार यंत्र/निर्माता/डीलर का चयन करने हेतु स्वतत्र है। शेष प्रश्‍नांश का भाग संचालनालय से संबंधित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

बीज प्रमाणीकरण की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

93. ( क्र. 3606 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से 2023- 24 तक रवि और खरीफ के मौसम में किस-किस निजी संस्थाओं के सोयाबीन तथा गेहूं के कितने बीज का प्रमाणीकरण किया गया तथा इन संस्थानों में से किस-किस से कितनी मात्रा में किस दर से सोयाबीन तथा गेहूं का बीज खरीदा गया? (ख) उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर तथा नीमच जिले में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक खरीफ के मौसम में किस-किस गांव में कितने कृषकों का निजी संस्थाओं ने बीज उत्पादन के लिये पंजीयन किया? उसमें से कितनों का बीज प्रमाणित किया गया। (ग) उज्जैन तहसील में वर्ष 2020-21 में खरीफ के मौसम में सोयाबीन बीज के लिए किस-किस कंपनी ने ग्राम कुंवारिया, केसोनी, भैसौदा, हक्कानीपुरा, सिकंदरी, नौगांवा, खुशाल खेड़ी, चिंतामण जवासिया में कितने कृषकों की कितने हेक्टेयर जमीन का पंजीयन किया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित कंपनी का नाम, पंजीकृत कृषकों का नाम, गांव, पंजीकृत सर्वे नंबर, पंजीकृत रकबा, पंजीकृत क्षेत्र में उत्पादन, प्रमाणित बीज की मात्रा, भुगतान की तारीख, भुगतान का माध्यम ड्राफ्ट, चेक, आर.टी.जी.एस. या नगद सहित सूची देवें तथा कृषक द्वारा दी गई भुगतान की प्राप्ति रसीद देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अजीविका मिशन में दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 3607 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) तत्‍कालीन अपर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद् के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1864/मनरेगा/2022 भोपाल दिनांक 8/6/22 में आजीविका मिशन के कौन-कौन से अधिकारी को कौन-कौन सी धारा का दोषी पाया गया था तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष आजीविका मिशन में कार्यरत एक महिला अधिकारी द्वारा आजीविका मिशन के तत्‍कालीन मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी पर शारीरिक शोषण करने वाली संबंधी शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो बताएं कि उस शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन जांच रिपोर्ट में वर्तमान में कार्यरत राज्‍य परियोजना प्रबंधक को सामुदायिक संस्‍थागत विकास का पूर्व में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भोपाल, राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भोपाल में स्‍टेट मिशन मैनेजर का पद पर चयन और स्‍टेट मिशन मैनेजर के पद पर राष्‍ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्‍थान हैदराबाद में हुए चयन को पूरी तरह गलत बताया गया है? यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई तथा इस संबंध में दस्‍तावेज, पत्राचार, नोटशीट की प्रति देवें। (घ) क्‍या वर्ष 2017 में आजीविका मिशन में राज्‍य स्‍तर से लेकर जिला स्‍तर तक के 366 रिक्‍त पदों पर भर्ती में अनियमितता हुई एवं आरक्षण रोस्‍टर का पालन नहीं हुआ? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में क्‍या कार्रवाई की गई? इसकी विस्‍तृत जानकारी दें तथा चयनित का वर्गवार पुरूष और महिला अनुसार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (‍क) जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2022 जांच अधिकारी के निष्‍कर्ष एवं अभिमत में धाराओं का उल्‍लेख नहीं है। जांच प्रतिवेदन पर भारतीय दंड संहिता एवं मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम का उल्‍लेख नहीं है। जांच प्रतिवेदन पर अनावेदकगणों द्वारा अपने पक्ष में प्रस्‍तुत तथ्‍यों एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण हेतु 02 सदस्‍यीय दल की समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्ति पश्‍चात शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। (‍ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

आर्थिक क्षति हेतु दोषियों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

95. ( क्र. 3610 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंजीकृत संस्था ताप्ती बीज उत्पादक सहकारी समिति हीवरखेड़ द्वारा वर्ष 2021 में 234 क्विंटल एवं वर्ष 2022 में 267 क्विंटल मक्का का हाईब्रिड बीज तैयार कर, बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रमाण-पत्र के साथ पैकिंग व टैगिंग सहित उप संचालक कृषि बैतूल को उपार्जन एवं अनुदान के अंतर्गत विक्रय हेतु सूचित किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) में क्या समिति के पास उल्लेखित मात्रा में प्रमाणित बीज उपलब्ध था तो फिर तत्कालीन उप संचालक कृषि द्वारा उक्त संस्था को सोसाइटियों के माध्यम से बीज विक्रय किए जाने के आदेश क्यों नहीं दिए गए? यदि नहीं, तो क्या किसी गृह जिले में पंजीकृत समिति होने के बावजूद अन्य जिले की समिति से बीज मंगाए जाने के नियम हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में यदि गृह जिले की समिति के पास प्रमाणित बीच उपलब्ध होने के बावजूद तत्कालीन उप संचालक कृषि द्वारा छिंदवाड़ा जिले की सत्यसाईं समिति से किन नियमों के तहत बैतूल जिले में बीज आपूर्ति कराई गई? क्या उक्त आपूर्ति अनियमितता की श्रेणी में आती है? यदि हाँ, तो इसके दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या किसी समिति द्वारा तैयार बीज अगले वर्षों में बोवनी हेतु उपयोग में लिया जा सकता है? यदि नहीं, तो बैतूल जिले की ताप्ती समिति को हुए नुकसान की भरपाई, क्या तत्कालीन उप संचालक कृषि के निजी स्वत्वों से कराई जाएगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बताएं।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) संस्‍था द्वारा प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित मक्‍का हाईब्रिड बीज की जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि बैतूल में दी गई थी, परंतु पैकिंग व टैगिंग की जानकारी संस्‍था के पत्र में शामिल नहीं थी। (ख) कार्यालय उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास बैतूल को सोसाइटी स्‍तर से हाईब्रिड मक्‍का बीज किस्‍म AH-1601 की मांग प्राप्‍त न होने से समिति को बीज प्रदाय आदेश, उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास बैतूल के द्वारा नहीं दिये गये। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) गृह जिले की समिति के पास मक्‍का बीज AH-1601 उपलब्‍ध था। तत्‍कालीन उप संचालक कृषि द्वारा विभागीय योजनाओं में जिले में कृषकों की मांग के दृष्टिगत हाईब्रिड मक्‍का बीज किस्‍म DHM-121 जिले के बाहर की बीज उत्‍पादक समिति से प्राप्‍त किया गया है। विभागीय योजनाओं में प्राप्‍त लक्ष्‍यों की पूर्ति शत्-प्रतिशत किये जाने हेतु जिले में बीज की पूर्ति राष्‍ट्रीय, राज्‍य स्‍तर की बीज उत्‍पादक संस्‍था या बीज उत्‍पादक सहकारी समितियों से की जाती है जो कि युक्तियुक्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) बीज की वैधता के आधार पर पर ही उपयोग किया जा सकता है। बैतूल जिले की ताप्‍ती समिति को हुए नुकसान की भरपाई के संबंध में माननीय उच्‍च. न्‍यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्र. WP-14604/2023 द्वारा रामभाउ धोटे (चेयरमैन, ताप्‍ती बीज उत्‍पादक संस्‍था समिति मर्या. मुलताई जिला-बैतूल) विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्‍य, से संबंधित प्रकरण माननीय न्‍यायालय में विचाराधीन है।

 

कृषि उपज मंडी में अनाज की खरीदी एवं बिक्री

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

96. ( क्र. 3611 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुलताई की कृषि मंडी जिले की दूसरी बड़ी मंडी है? यदि हाँ, तो मुलताई कृषि मंडी प्रांगण में अनाज की खरीदी-बिक्री कितने वर्षों से किसके आदेश से बंद है? क्या इसके लिए मंडी सचिव जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनाज व्यापारी पंजीबद्ध हैं? इन व्यापारियों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में अनाज का व्यापार किया जा रहा है? व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार की प्रश्‍न दिनांक से विगत 5 वर्षों की माहवार मंडी अनुज्ञा पंजी की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ग) प्रश्‍नांश (क) में अनाज व्यापारियों द्वारा किए जा रहे व्यापार का अंकेक्षण क्या मंडी निरीक्षक द्वारा किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्ष में किस-किस निरीक्षक द्वारा किस-किस व्यापारी के व्यापार का अंकेक्षण किया गया? अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जावे (घ) दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में मुलताई उपज मंडी में वर्षवार कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है? प्रश्‍नांश अनुसार वर्षवार आय के आंकड़े उपलब्ध कराया जावे? साथ ही यह भी अवगत कराया जावे की मुलताई उपज मंडी कब तक चालू कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कृषि उपज मंडी मुलताई में अनाज की खरीदी-बिक्री नियमित रूप से प्रचलित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) कृषि उपज मंडी समिति मुलताई के अंतर्गत कुल 113 व्यापारी पंजीबद्ध है (जिनमें 12 सहकारी संस्थाएं भी सम्मिलित है)। व्यापाररत व्यापारियों के संबंध में विगत 05 वर्षों (दिनांक 16 अगस्त 2019 से दिनांक 31 मार्च 2024 तक) में क्रय की गई कृषि उपज की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा इस अवधि की माहवार मंडी अनुज्ञा पंजी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति मुलताई जिला बैतूल की प्रतिवर्ष आय निम्नानुसार है - वर्ष 2019-20 - 1, 89, 02, 275/-, वर्ष 2020-21 - 2, 12, 50, 025/-, वर्ष 2021-22 - 3, 07, 86, 304/-, वर्ष 2022-23 - 4, 07, 08, 855/-, वर्ष 2023-24 - 2, 06, 52, 573/-, कृषि उपज मंडी समिति मुलताई नियमित रूप से चालू है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

किसानों को मुआवजे का प्रदाय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

97. ( क्र. 3613 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में फसल बीमा योजना में कितने-कितने किसान पंजीबद्ध किये गये? जिलेवार बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में पंजीबद्ध किसानों में से कितने किसानों को फसल बीमा योजना के चिन्हांकित किया गया? जिलेवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में चिन्हांकित किसानों को कितना मुआवजा वितरित किया गया? जिलेवार बताये। (घ) उपरोक्त अवधि में कितने किसानों को मुआवजा राशि कितनी और क्यों नहीं दी गई? जिलेवार बतायें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में फसल बीमा योजना में किस-किस सीजन में किन-किन फसलों में किसानों को पंजीकृत करने एवं मुआवजा वितरण के क्या नियम हैं? निर्देश की प्रति सहित बतायें। (च) उपरोक्त के संबंध में किन-किन फसलों को फसल बीमा में शामिल नहीं किया गया? कारण सहित बतायें। प्रदेश में उनका कितना उत्पादन होता है? जिलेवार बतायें। (छ) उपरोक्त के संबंध में कितनी-कितनी केन्द्र सरकार से, कितनी राशि राज्यांश से, बीमा कंपनी से प्राप्त होती है? जिलेवार बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्‍तर्गत बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्‍तर्गत समस्‍त बीमित कृषक योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल हानि होने पर क्षतिपूर्ति के लिये पात्र है। योजना अन्‍तर्गत बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) बीमित कृषकों में से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्‍त करने वाले पात्र कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार फसल क्षति होने पर समस्‍त पात्र बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्‍प्‍ड गाइड-लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। च) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अन्‍तर्गत बीमित इकाई में फसल का उपज आकलन हेतु पर्याप्‍त रकबा होना आवश्‍यक है तथा पिछले 10 वर्षों के उत्‍पादन के आकड़े उपलब्‍ध होने आवश्‍यक है। मध्‍यप्रदेश में उगाई जाने वाली समस्‍त प्रमुख फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। फसलों का पटवारी हल्‍का स्‍तर बीमा इकाई पर न्‍यूनतम रकबा 50 हेक्‍टेयर एवं अन्‍य फसलों का जिला/तहसील स्‍तर बीमा इकाई पर न्‍यूनतम रकबा 500 हेक्‍टेयर होने पर उन्‍हें बीमा हेतु अधिसूचित किया जाता है। गन्‍ना फसल बहुवर्षीय होने के कारण बीमा नहीं किया जाता है। योजना अन्‍तर्गत बीमित की जाने वाली फसलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जिन फसलों को योजना में शामिल नहीं किया गया है, उनके जिलावार उत्‍पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (छ) केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश प्रीमियम अनुदान राशि तथा बीमा कम्‍पनी द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

आर्थिक अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

[सहकारिता]

98. ( क्र. 3614 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक पन्ना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलीभगत करके अपनी आई.डी. से बी.जी.एल. अकांउट से करोड़ों की राशि अपने रिश्तेदारों एवं अन्य के खातों में स्थानातंरित किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने के आदेश/निर्देश जिला महाप्रबंधक द्वारा दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो कब-कब क्या-क्या आदेश/निर्देश दिए गए थे? (ग) क्या उक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि हाँ, तो जांच निष्कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में कितनी गबन की राशि किस-किस के द्वारा जमा करायी है एवं क्या वित्तीय गबन पर उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उपरोक्त के संबंध में इस प्रकरण में किसकी क्या संलिप्तता पाई गई? उनके नाम, पदनाम, मो.नं., पदीय दायित्व, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ हैं सहित संपूर्ण जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) आदेश दिनांक 18-09-2023, संशोधित आदेश दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 26.03.2024 से जांच दल गठित किया गया है, आदेशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन अनुसार बैंक के लिपिक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला एवं लेखापाल श्री राजेश कोरी दोषी पाये गये है, जिन्हें निलंबित किया जा चुका है, दोनों कर्मचारियों को वसूली का नोटिस दिया गया है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा राशि रू. 71, 41, 165.80 जमा की गयी है। दोनों कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 30-06-2024 को आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली पन्ना में दर्ज कराया गया है। (घ) जानकारी उत्तरांश '' अनुसार है। (ड.) जानकारी उत्तरांश '' अनुसार है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला, लिपिक दिनांक 07.06.2013 से 16.08.2021 तक लेखाकक्ष में, तत्पश्चात दिनांक 17.08.2021 से निलंबन दिनांक 02.05.2024 तक शाखा अमानगंज में पदस्थ रहे तथा श्री राजेश कोरी, लेखापाल दिनांक 02.12.2015 से दिनांक 16.08.2021 तक लेखाकक्ष में, तत्पश्चात दिनांक 17.08.2021 से मुख्यालय शाखा पन्ना में प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं दिनांक 03.10.2023 से निलंबन दिनांक 02.05.2024 तक शाखा गिन्नोर में प्रभारी शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहे। श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला का मोबाईल नं. 9826271307 तथा श्री राजेश कोरी का मोबाईल नं. 7000627005 है।

परिशिष्ट - "सोलह"

श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि

ü/span>श्रम]

99. ( क्र. 3617 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रमायुक्त द्वारा 24 मई 2024 को नया आदेश जारी करके 01 अप्रैल 2024 से पहले वाली न्यूनतम मजदूरी दरें फिर से लागू कर दी है? (ख) यदि हाँ, तो इस आदेश में मजदूरों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी मासिक और दैनिक न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है? (ग) क्या श्रमायुक्त का दिनांक 24 मई 2024 का आदेश जो कि श्रमिकों की इस महंगाई में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की वजह कम किया जाना श्रमिक/मजदूर विरोधी है? (घ) यदि हाँ, तो क्या 24 मई 2024 का आदेश निरस्त किया जायेगा और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। श्रमायुक्‍त म.प्र. इन्‍दौर की अधिसूचना क्रमांक 6/11/अन्‍वे/आठ/2024/15817-16066 दिनांक 24.05.2024 द्वारा नवीन पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन दरों के स्‍थान पर पूर्व प्रचलित न्‍यूनतम वेतन दरों एवं माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के औसत के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्‍ते में रूपये 350/- की वृद्धि होने के कारण महंगाई भत्‍ते सहित दिनांक 01.04.2024 से देय न्‍यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। (ख) श्रमायुक्‍त द्वारा परिवर्तनशील महंगाई भत्‍ते वृद्धि कर दिनांक 24 मई 2024 को नया आदेश जारी करके 01 अप्रैल, 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्‍ते सहित न्‍यूनतम मजदूरी की दरें निम्‍नानुसार श्रेणीवार लागू की है -

क्र.

श्रेणी

प्रतिमाह

प्रतिदिन

1

अकुशल

10175/-

391/-

2

अर्द्ध कुशल

11032/-

424/-

3

कुशल

12410/-

477/-

4

उच्‍च कुशल

13710/-

527/-

5

कृषि श्रमिक

8158/-

272/-

(ग) जी नहीं। श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 04.03.2024 द्वारा श्रमिकों के न्‍युनतम वेतन में दिनांक 1.4.2024 से वृद्धि की गई थी, जिसके विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इन्‍दौर में प्रस्‍तुत याचिकाओं क्रमांक WP. 9401/24 एवं 10772/2024 में पारित स्‍थगन आदेश दिनांक 8.5.2024 एवं दिनांक 21.05.2024 के तारतम्‍य में अधिसूचना दिनांक 24.05.2024 जारी की गई है। (घ) प्रकरण में माननीय उच्‍च न्‍यायालय, खण्‍डपीठ इंदौर में दायर याचिकाओं क्रमांक WP.9401/2024 एवं 10772/2024 में आगामी सुनवाई 22 जुलाई, 2024 नियत है। अर्थात प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन है। अत: याचिका प्रकरण में माननीय उच्‍च न्‍यायालय के अंतिम आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

छात्रों से एकमुश्‍त प्रवेश शुल्‍क जमा कराने का प्रावधान

[उच्च शिक्षा]

100. ( क्र. 3618 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय, अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सत्र 2024-25 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में जमा की जाने वाली फीस के संबंध में विभाग ने पत्र क्रमांक 349 दिनांक 03.06.2024 क्या आदेश जारी किये है? इसके पूर्व में प्रवेश फीस की राशि जमा करने की क्या प्रक्रिया थी? (ख) क्या शासकीय महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब पिछड़ा वर्ग, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों का 80 प्रतिशत शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति से आता है। वे एकमुश्त फीस जमा नहीं करने की स्थिति में उच्च शिक्षा से वंचित रह जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के हित में पुरानी व्यवस्था को लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रवेश शुल्क किश्तों में जमा करने संबंधी आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। इस आदेश के पूर्व सत्र 2024-25 की मार्गदर्शिका के 5.8 (द) में एक मुश्त प्रवेश शुल्‍क जमा करने का प्रावधान था। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिला आयुष अधिकारी के रिक्‍त पद का प्रभार

[आयुष]

101. ( क्र. 3626 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) जिला आयुष अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में किस कैडर के अधिकारी को प्रभार दिये जाने के क्या नियम हैं? क्या इस पद के प्रभार हेतु फीडिंग कैडर का अधिकारी होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो जिला आयुष अधिकारी भिण्ड के रिक्त पद का प्रभार गैर फीडिंग कैडर के अधिकारी को क्यों दिया गया? (ख) क्या डॉ. नीलम कुशवाह, प्रभारी जिला आयुष अधिकारी भिण्ड फीडिंग कैडर की न होने से पूर्व में आयुक्त, आयुष, म.प्र. के आदेश क्र.एफ/128/2073-82/2024/1-स्था, दिनांक 24.05.2024 द्वारा उन्हें हटाया गया था? यदि हाँ, तो फिर पुनः आयुक्त, आयुष, म.प्र. के आदेश दिनांक 27.05.2024 द्वारा क्यों पदस्‍थ किया गया? (ग) क्या डॉ. नीलम कुशवाह, जिला आयुष अधिकारी भिण्ड के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं सामग्री की खरीदी में गड़बड़ियों के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों पर जांच आदेशित की गई है? यदि हाँ, तो शिकायत जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? जांच समिति में कौन-कौन अधिकारी है? जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? (घ) क्या प्रभारी जिला आयुष अधिकारी भिण्ड डॉ. नीलम कुशवाह फीडिंग कैडर की नहीं होने से उन्हें हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सेवा भर्ती नियम 2013 की अनुसूची 4 (नियम 13 तथा 14) के क्रमांक 10 अनुसार जिला आयुष अधिकारी के पद पर पदोन्‍नति सहायक संचालक आयुर्वेद/आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी/आर.एम.ओ. (आयुर्वेद)/महिला आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी/ आयुष चिकित्‍सक (आयुर्वेद) फीडिंग कैडर में आते हैं। जी हाँ। कार्य व्‍यवस्‍था की दृष्टि से। (ख) जी हाँ। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से। (ग) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जांच समिति में डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, औषधि निरीक्षक, डॉ. देवेन्द्र गुप्ता व्याख्याता एवं श्री संतोष कनिष्ठ लेखा अधिकारी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) समस्‍त स्थिति का परीक्षण कर आवश्‍यकता अनुसार शासन प्रभार पर निर्णय लेगा।

अनियमितताओं की शिकायतों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

102. ( क्र. 3627 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत जनौरा, जनपद पंचायत अटेर, जिला भिण्ड अंतर्गत वर्ष 2015 से 2022 तक की अवधि में विभिन्न मदों की राशि से कराये निर्माण कार्यों में हुई गंभीर अनियमिताओं संबंधी हुई शिकायतों की जाँच करायी गयी? यदि हाँ, तो शिकायत जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण दिया जाये। (ख) क्या शिकायत का मुख्य बिन्दु "आलोच्य अवधि में कराये गये 34 निर्माण कार्य जिनकी लागत राशि लगभग रु. 2.85 करोड़ है, धरातल पर उपलब्ध नहीं है," की जांच भी करायी जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त अनियमितताओं के दोषी सरपंच, सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही की गई? जांच कब तक पूर्ण होगी? (ग) क्या दि. 18.09.2019 को राज्य वित्त आयोग की ग्राम पंचायत जनौरा के खाते में आमद हुई राशि को नियम विरूद्ध तरीके से 14वें वित्त की राशि में बदलकर पूर्व में पी.पी.एस. मद से कराये निर्माण कार्यों पर पुनः आहरण दर्शाकर राशि का दुरूपयोग किया गया? यदि हाँ, तो कौन उत्तरदायी है? (घ) ग्राम पंचायत जनौरा अंतर्गत आलोच्य अवधि में मनरेगा मद की राशि के निर्माण कार्य में प्रति कार्य में कौन-कौन से श्रमिक लगाये गये? इन कार्यों में श्रमिकों को किये भुगतान की पूर्ण जानकारी जिसमें नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक व शाखा आदि की जानकारी प्रत्येक कार्य की पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध करायी जाये? (ड.) क्या ग्राम पंचायत जनौरा में मनरेगा के कार्यों हेतु वृद्ध, दिव्यांग एवं नाबालिक श्रमिकों को लगाया गया है? क्या इस संबंध में भी जांच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनौरा में वर्ष 2015 से 2022 तक की अवधि में विभिन्न मदों की राशि से काराये निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यालय जनपद पंचायत अटेर में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनौरा के संबंध में कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई जांच नहीं कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत जनौरा को दिनांक 18.09.2019 को राज्य वित्त आयोग से ग्राम पंचायत जनौरा के खाते में राशि रुपये 3709512.00 प्राप्त हुई। राज्य वित्त आयोग की प्राप्त राशि से ग्राम पंचायत जनौरा द्वारा 07 निर्माण कार्य संपादित कराये गए है। संपादित कार्यों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त कार्य किसी अन्य योजना मद से नहीं कराये गए हैं। अतः दुरुपयोग का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) ग्राम पंचायत जनौरा अंतर्गत आलोच्य अवधि में मनरेगा मद की राशि से निर्माण कार्यों में प्रति कार्य में लगाए गए श्रमिकों की जानकारी पब्लिक डोमेन मनरेगा वेबसाइट https://nrega.nic. in/ पर अवलोकन की जा सकती है। इन कार्यों में लगाए गए श्रमिकों से संबंधित कार्यों के मांगपत्र ऑनलाइन डिमांड के रूप में नरेगा पोर्टल पर ग्राम पंचायत द्वारा फीड किए गए हैं जो की अवलोकन हेतु पब्लिक डोमेन पोर्टल https://nrega.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। कार्यों से संबंधित एन.एम.एम.एस. फोटो देखे जाने हेतु पब्लिक डोमेन पोर्टल https://nrega.nic.in/ पर प्रदर्शित है। मजदूरों को किए गए भुगतान की पूर्ण जानकारी हेतु मजदूर का नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक व शाखा आदि की जानकारी ग्राम पंचायत में जारी प्रत्येक कार्य के मस्टर रोल अनुसार पब्लिक डोमेन पोर्टल https://nrega.nic.in/ पर प्रदर्शित है। (ड.) मनरेगा योजना के कार्यों में वृद्ध एवं दिव्‍यांग श्रमिकों को लगाये जाने का प्रवधान है। ग्राम पंचायत जनौरा में नाबालिक श्रमिकों को नहीं लगाया गया है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

शुगर फैक्‍ट्री में व्‍यापक अनियमितताएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

103. ( क्र. 3630 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य में डबरा शुगर फैक्ट्री, सीहोर शुगर फैक्ट्री, कोलारस तथा एरई शुगर फैक्ट्री (दतिया) में स्थापित रही है? यदि हाँ, तो कब से कब तक शुगर फैक्ट्री कार्यरत रही है? कृपया अलग-अलग विवरण दें। कृपया कार्यकाल की अवधि और उत्पादन क्षमता क्या-क्‍या रही है? कृपया अलग-अलग विवरण दें। (ख) क्या उक्त शुगर फैक्ट्रियों को शासन द्वारा जमीन आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी तथा कहाँ-कहाँ पर जमीन आवंटित की गई है? कृपया अलग-अलग विवरण दें। जमीन आवंटन की क्या-क्या शर्तें है? कृपया शर्तों की प्रतियां उपलब्ध करायें। उक्त जमीनों पर वर्तमान में किस-किस का कब्‍जा है? (ग) क्‍या दतिया जिले के ग्राम एरई में रोलेक्स एग्रोटेक लिमिटेड ग्राम एरई में शुगर मि‍ल संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त शुगर मि‍ल में कितनी क्षमता है? कृपया वर्ष 2019 से 2024 तक शक्कर का कितना-कितना उत्पादन हुआ है? क्या शासन द्वारा गन्ने पर प्रति क्विंटल 50 रुपये सब्सिडी (अनुदान) दिया गया है? यदि हाँ, तो सब्सिडी (अनुदान) राशि का वर्षवार अलग-अलग विवरण दें। शासन द्वारा गन्ने का क्या रेट निर्धारित किया गया है? कृपया विवरण देते हुये उक्त वर्षों का आय-व्यय कैशबुक ब्यौरा देते हुये प्रतियां उपलब्ध करायें। (घ) शुगर फैक्ट्री एरई को वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक उत्पादन से की गई शक्कर बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? कृपया वर्षवार विवरण देते हुए बतायें कि उक्त वर्षों में कितने-कितने किसानों का कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कृपया किसानों की ग्रामवार संख्या एवं भुगतान राशि की सूचियों का अलग-अलग विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, दी ग्‍वालियर शुगर फैक्‍ट्री लिमिटेड डबरा जिला-ग्‍वालियर, बी.एस.आई शुगर फैक्‍ट्री ला-सीहोर एवं दी मुरैना मण्‍डल सहकारी शक्‍कर कारखाना मर्यादित कैलारस जिला-मुरैना पूर्व में संचालित रही है, जबकि वर्तमान में डोलेक्‍स एग्रोटेक लिमि., एरई जिला दतिया वर्ष 2019 से संचालित है। प्रश्‍नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, बी.एस.आई शुगर फैक्‍ट्री जिला-सीहोर को वर्ष 1937 में नवाब हमीद उल्‍लाह खान द्वारा 5772.22 एकड़ भूमि आवंटित की गई तथा दी मुरैना मण्‍डल सहकारी शक्‍कर कारखाना मर्यादित कैलारस जिला-मुरैना को राज्‍य शासन द्वारा वर्ष 1968 में 120 बीगा 05 बिस्‍वा जमीन 99 वर्ष के लिये लीज पर दी गई, जबकि दी ग्‍वालियर शुगर फैक्‍ट्री लिमि., डबरा जिला ग्‍वालियर एवं डोलेक्‍स एग्रोटेक लिमि., एरई जिला दतिया को शासन द्वारा कोई जमीन लीज पर नहीं दी गई है। बी.एस.आई शुगर फैक्‍ट्री जिला-सीहोर एवं दी मुरैना मण्‍डल सहकारी शक्‍कर कारखाना मर्यादित कैलारस जिला-मुरैना के जमीन आवंटन की शर्तों की छायाप्रति एवं जमीन पर वर्तमान कब्‍जा संबंधी कारखानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, दतिया जिले के ग्राम एरई में डोलेक्‍स एग्रोटेक लिमिटेड शुगर मिल वर्ष 2019 से संचालित है। उक्‍त शुगर मिल की वर्तमान में उत्‍पादन क्षमता 2500 टी.सी.डी. है। शक्‍कर कारखाने भारत सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (FRP) पर गन्‍ना उत्‍पादक कृषकों से गन्‍ना क्रय किया जाता है। म.प्र. शासन द्वारा गन्‍ने पर प्रति क्विंटल 50/- रूपये सब्सिडी (अनुदान) नहीं दिया जाता है। उक्‍त शक्‍कर कारखाने द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक वर्षवार शक्‍कर उत्‍पादन, गन्‍ना का उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (FRP) एवं आय-व्‍यय कैशबुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

104. ( क्र. 3631 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा रिक्त ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति हेतु म.प्र. विधानसभा चुनाव से पूर्व पत्र क्र. 6859 दिनांक 1 नवम्‍बर 2022 द्वारा समस्‍त कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये? यदि हाँ, तो दतिया जिला में कितने-कितने पद रिक्त हैं तथा क्‍या दतिया जिले में भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई? कृपया जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्या म.प्र. विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात् म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का आदेश क्र./1686/एनआरईजीएस-म.प्र. /एनआर-2/स्थगन/2024 भोपाल दिनांक 14/06/2024 द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। यदि हाँ, तो क्यों? कृपया कारण सहित विस्तृत विवरण दें। क्या यह सच कि ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के कार्य के संपादन के लिये की जा रही थी? यदि हाँ, तो दिनांक 14.6.2024 द्वारा भर्ती पर रोक लगाये जाने के पश्‍चात उक्‍त कार्य प्रभावित होंगे? यदि हाँ, तो शासन द्वारा जनहित में रोक क्‍यों लगाई गई है? क्‍या रोक लगाये जाने के कारण प्रशासनिक मद में राशि को पर्याप्‍त उपलब्‍धता नहीं होने का मुख्‍य कारण है? यदि हाँ, तो क्‍या रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा भर्ती हेतु जारी अनुमति के समय प्रशासनिक मद में राशि उपलब्‍ध थी? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी? कृपया विवरण दें और यदि नहीं, तो भर्ती हेतु अनुमति जारी करने का क्‍या-क्‍या कारण है? (ग) क्या विभाग जनहित के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं बेरोजगारों को रोजगार देने के मद्देनजर रखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति अतिशीघ्र करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, दतिया जिले में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद 83 है। दतिया जिले में भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। (ख) मनरेगा भारत सरकार से वित्त पोषित योजना है। भारत सरकार से प्रशासनिक मद में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायकों की नई भर्ती नहीं किये जाने के संबंध में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का पत्र क्र.1686/एनआरईजीएस-म.प्र./एनआर-2/स्थगन/2024 भोपाल दिनांक 14/06/2024 जारी किया गया। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के कार्य संपादन करते हैं। पत्र दिनांक 14/06/2024 द्वारा भर्ती पर रोक लगाये जाने के पश्चात उक्त कार्य ग्राम पंचायत के अन्य कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जावेगा। रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा भर्ती हेतु जारी अनुमति के समय प्रशासनिक मद में राशि रू 95.16 करोड़ उपलब्ध थी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशासनिक मद में राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा की गई जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

105. ( क्र. 3637 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद् के द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का पत्र क्रमांक/1864/अ.मु.का.अ/मनरेगा/2022 भोपाल दिनांक 08/06/2022) में आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोषी पाये गए? यदि दोषी पाये गये हैं तो क्या दोष साबित हुए हैं? विभाग द्वार जाँच रिपोर्ट आने से 2 वर्ष बीत जाने पर अभी तक दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या जांचकर्ता अधिकारी के ‌द्वारा तैयार जाँच प्रतिवेदन में दोषी अधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1208, 420, 464, 465, 467, 468, 471, 472 का उल्‍लंघन पाया गया है? क्या विभाग ‌द्वारा दोषी अधिकारियों पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी तो कब तक की जाएगी? (ग) जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जिन 3 अधिकारियों एवं 1 कर्मचारी को दोषी पाया गया है, उनका नाम/पदनाम बतावें। इन दोषी संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारी का आखिर 2 वर्ष से संविदा सेवा किस कारण से बढ़ाई गई? (घ) क्या तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद् के द्वारा की गई जाँच के दौरान जाँच अधिकारी के समक्ष आजीविका मिशन के कार्यरत रही महिला अधिकारी द्वारा आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख कार्यपालन अधिकारी पर शारीरिक शोषण कराने संबंधी 2 पृष्ठ की शिकायत की गई? क्या महिला के द्वारा लगाए गए शारीरिक शोषण करने के आरोपो पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि जाँच कराई गई तो क्या कार्यवाही की गई? यदि जाँच नहीं कराई गई तो कब तक कराई जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (‍क) जी हाँ, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। जांच प्रतिवेदन पर अनावेदकगण द्वारा अपने पक्ष में प्रस्‍तुत तथ्‍यों एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण हेतु राज्‍य शासन द्वारा 02 सदस्‍यीय दल की समिति गठित की गई है। समिति से प्रतिवेदन प्राप्ति पश्‍चात् शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। (‍ख) जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 08/06/2022 में शिकायत के विभिन्‍न उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर शीर्षक ''जिस नियम/निर्देश/ शासनादेश/नीति/परिपत्र का उल्‍लघंन होना पाया गया'', में धाराओं का उल्‍लेख किया जाना पाया गया है जबकि ''जांच अधिकारी का निष्‍कर्ष एवं अभिमत'' में धाराओं का उल्‍लेख नहीं है। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "अठारह"

आजीविका मिशन में अभ्‍यर्थियों का चयन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 3638 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में आजीविका मिशन में राज्य स्तर से लेकर जिला एवं जनपद स्तरों के 14 तक के रिक्त पदों को भरने हेतु 366 पदों पर अभ्यर्थियों के चयन का कार्य भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को किस के आदेश पर दिया गया? क्या अभ्यर्थियों के चयन करने के एवज में 23 लाख का भुगतान आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ‌द्वारा किसके आदेश से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को कराया गया? (ख) क्या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ‌द्वारा समस्त 366 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर निर्णायक सूची आजीविका मिशन को सौंपी? क्या कारण था कि आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सूची में बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार के नाम हटाये गए और क्या चयनित उम्‍मीद‌वारों ‌द्वारा शिकायतें करने पर हटाये गए कुछ उम्मीद‌वारों को पुनः चयनित मान लिया गया? (ग) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ‌द्वारा पूरी प्रक्रिया करके (सैक्रोमैटिक परीक्षा सह साक्षात्कार करके) समस्त आरक्षित पदों पर उम्मीद‌वारों का चयन किया परंतु किसके आदेश पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ‌द्वारा कई पदों पर चयनित SC, ST, OBC वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से हटकर प्रत्येक पद की चयन सूची में नोट पर लिख दिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्‍यर्थी साक्षात्कार में उपयुक्त नहीं पाई गए? (घ) क्या पंचायत मंत्री वर्ष 2017 में आजीविका मिशन में हुई 366 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला एवं पुरुष चयनित अभ्‍यर्थियों के नाम हटाकर अपात्र बताने वाले घृणित मानसिकता के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे और कब तक कार्यवाही करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम पंचायतों में सामग्री का वितरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

107. ( क्र. 3651 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्‍डौरी के अंतर्गत पंचायतों के निर्माण कार्यों हेतु किन 5 सप्‍लायरों के नाम पंजीबद्ध हैं? विकासखण्‍डवार बतायें। विगत पांच वर्षों का एवं सर्च सहित 5 वर्षों से कार्यरत सप्‍लायरों द्वारा कितनी राशि की G.S.T. भुगतान की गई? नहीं तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? प्रत्‍येक सामग्री सप्‍लायरों की जानकारी देवें। (ख) क्‍या उक्‍त सामग्री सप्‍लायरों द्वारा G.S.T. भुगतान हो रहा है या नहीं? यह जांच कर ही उनका बिल लिया जाता है? नहीं तो क्‍यों? (ग) कितने सरपंचों के पति, पत्‍नी, पुत्र या भाई के नाम से कार्यों के भुगतान हेतु बिल लगाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध क्‍या नहीं है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला डिण्‍डौरी में मनरेगा के तहत विकासखण्‍डवार पंजीकृत सप्‍लायर का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है

वि.ख.

अमरपुर

बजाग

डिण्‍डौरी

करंजिया

मेंहदवानी

समनापुर

शहपुरा

पंजीकृत सप्‍लायर

59

53

126

28

92

33

150

मनरेगा/पंचायत राज सॉफ्टवेयर में जी.एस.टी. कटौती की राशि जमा करने का प्रावधान नहीं है। सप्‍लायरों द्वारा सीधे कर/जी.एस.टी. विभाग को भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला डिण्‍डौरी में मनरेगा के तहत कुल पंजीकृत 541 सप्‍लायरों के सरपंचों के पति, पत्नी, पुत्र या भाई के नाम से कार्यों के भुगतान हेतु ''कोई भी बिल नहीं'' लगाये गए हैं।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

ग्राम पंचायतों में जिम का संचालन

[खेल एवं युवा कल्याण]

108. ( क्र. 3652 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्‍डौरी के अंतर्गत खेल विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों/स्‍कूलों/व्‍यायाम शालाओं में कितनी राशि का जिम स्‍थापित किया गया? (ख) क्‍या जिम रखने एवं उपयोग करने हेतु जहां-जहां उपकरण दिये गये हैं, वहां-वहां पर्याप्‍त स्‍थान हैं? नहीं तो क्‍यों? जिम की सामग्री प्रदान की गई? (ग) वर्तमान में किन-किन स्‍थानों में जिम सामग्री का उपयोग हो रहा है? (घ) खेल विभाग से कलेक्‍टर परिषद् में भी स्‍थापित भवन में क्‍या-क्‍या सामग्री दी गई? क्‍या वह सामग्री वर्तमान में है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिले में भारत सरकार की पायका योजना के अंतर्गत खेल संचालनालय एवं शिक्षा संचालनालय के निर्देशानुसार फर्म/कंपनी के द्वारा 192 पायका क्रीड़ा केन्द्रों में ग्राम पंचायत, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी विद्यालय में एक-एक लाख के स्थाई खेल उपकरण सहित जिम मशीन स्थापित किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। (घ) कलेक्टर परिसर स्थित मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में 16 स्टेशन जिम मशीन-01 नग, 8 स्टेशन जिम मशीन-03 नग एवं वैट रबर/आयरन उपलब्ध है।

जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 3673 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिला एवं जनपद पंचायत/प्रदेश मुख्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं जिनका मूल विभाग पंचायत विभाग है? जिलावार एवं मुख्यालय सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रदेश के जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों के कर्मचारी कोड न बनाए जाने से वेतन भुगतान समय पर नहीं होता है? दिनांक 01 जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन दिनांकों में कर्मचारियों का वेतन बैंक खातों में जमा कराया गया है? जिला एवं जनपदवार जानकारी उपलब्ध करायें। वेतन भुगतान में विलंब के लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कर्मचारी कोड बनाए जाने हेतु शासन के आदेश हैं? यदि हाँ तो प्रश्‍नांश (क) अनुसार कर्मचारियों के कर्मचारी कोड क्यों नहीं बनाए गए? यदि नहीं, बनाए गए हैं तो कब तक बना दिये जायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में जिला पंचायतों में 269 जनपद पंचायतों में 1603 एवं पंचायत राज संचालनालय (प्रदेश मुख्‍यालय) में 36 कर्मचारी कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। वेतन भुगतान में विलंब के लिए देरी नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आयुष सेन्टरों का संचालन

[आयुष]

110. ( क्र. 3675 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने आयुष अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि संचालित हैं? जिलावार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। इनके संचालन हेतु वर्ष 2023-24 में कितना बजट प्रावधानित था, कितनी राशि व्यय की गई? आवर्ती/अनावर्ती व्यय की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले में आयुष अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। जिले को वर्ष 2023-24 में विभिन्न मदों में कितना बजट प्राप्त हुआ एवं कितनी राशि व्यय की गई? मदवार जानकारी दें। ">(ग) ग्वालियर जिले में संचालित अस्पतालों में कौन-कौन सी श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से श्रेणीवार कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं? (घ) विधानसभा 18 भितरवार क्षेत्र में संचालित आयुष अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.पी.डी. का क्या समय है? कौन-कौन डॉक्टर कब-कब बैठते हैं? ओ.पी.डी. में औसतन कितने मरीज उपचार कराने हेतु आते हैं? जानकारी विकासखण्डवार नगर पालिका/नगर परिषद्वार उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवर्ती मद में 407.13 करोड़ एवं व्यय राशि 345.98 करोड़ तथा अनावर्ती मद 10.00 करोड़ व्यय 8.63 करोड़। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''''अनुसार(घ) विधानसभा भितरवार क्षेत्र अंतर्गत आयुष औषधालय संचालित है। ओ.पी.डी. का समय सुबह 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। लगभग 25 मरीज प्रतिदिन।

रोजगार कार्यालयों की जानकारी

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

111. ( क्र. 3681 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पिछले 10 वर्षों में उज्जैन संभाग में कितने-कितने "जॉब फेयर" आयोजित किए गए, उसमें कितना खर्च हुआ तथा कितनों को निजी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में रोजगार प्राप्त करने वालों का शिक्षा, जाति (वर्ग), महिला, पुरूष अनुसार वर्षवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) रोजगार कार्यालयों में मई 2024 की स्थिति में उज्जैन, इन्दौर संभाग अंतर्गत जीवित पंजी पर कितने बेरोजगारों का नाम दर्ज है? शिक्षा, जाति, पुरूष, महिला अनुसार उम्र 20 से 25 वर्ष तक तथा उम्र 25 से ज्यादा की जानकारी अलग-अलग देवें। (घ) वर्ष 2024-25 में रोजगार दिलाने की क्या योजना तथा लक्ष्य है तथा इस अवधि में कितने जॉब फेयर लगाना प्रस्तावित है? नीमच जिले के विभिन्न उद्योगों ने जॉब फेयर के माध्यम से उक्त अवधि में जिले के कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया? शासन स्तर पर स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने के क्या मापदण्ड हैं? (ड.) वर्तमान में प्रदेश में कितने रोजगार कार्यालय संचालित हैं, इनकी उपयोगिता से अवगत करावें। क्या इन रोजगार कार्यालय को युवाओं को रोजगार के लिए अत्याधुनिक बनाया जाएगा या इसे किसी अन्य विभाग में सम्मिलित (मर्ज) किया जाएगा?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में उज्जैन संभाग अंतर्गत 391 रोजगार मेले आयोजित किये गये, जिसमें कुल राशि रूपये 1, 68, 07, 783 खर्च हुए एवं 1, 13, 798 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ग) प्रश्‍नावधि में उज्जैन, इन्दौर संभाग अंतर्गत कुल-577958 आवेदकों का नाम जीवित पंजी पर दर्ज है। कुल में से शिक्षित-565968, एस.सी.-102744, एस.टी.-173512, ओ.बी.सी.-191378, अनारक्षित-110324, पुरूष-346045, महिला-231870, उम्र 20 से 25 वर्ष-225644 एवं उम्र 25 से ज्यादा-331018 हैं। (घ) प्रश्‍नावधि में जॉब फेयर योजना अन्तर्गत रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की योजना है। प्रश्‍नावधि में 500 जॉब फेयर प्रस्तावित है। विभाग में उद्योगों में स्थानीय युवाओं के रोजगार, मापदण्‍ड संबंधी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ड.) प्रदेश में 52 रोजगार कार्यालय संचालित है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों में उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन एवं युवाओं को विभिन्न करियर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु करियर काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार की योजना अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल करियर सेन्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। रोजगार कार्यालयों को अन्य विभाग में सम्मिलित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

ई-पंचायतों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

112. ( क्र. 3683 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) 1 जनवरी 2020 के पश्चात जिला नीमच में ई-पंचायत को लेकर कुल कितनी राशि खर्च की गयी, ई-पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित 1 जनवरी 2020 के पश्चात जिला नीमच की विभिन्न पंचायतों में ई-पंचायतों के लिए पंचायतों को कुल कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए दी गयी, कितनी राशि व्यय की गयी तथा कितनी राशि शेष है, शेष राशि की वर्तमान स्थिति क्या है? पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) संदर्भित उक्त अवधि में जिला नीमच की समस्त पंचायतों में ई-पंचायतों के उद्देश्य का पालन हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में इन पंचायतों के ई-कार्यों की मॉनीटरिंग किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? जांच अधिकारी के नाम सहित जानकारी देवें। (घ) उक्त अवधि में जिला नीमच में शासन द्वारा प्रदत्‍त ई-सामग्री कम्प्यूटर, इन्‍वर्टर, बैटरी, प्रिंटर, व अन्य सामग्री चोरी होने की रिपोर्ट किस-किस पंचायत ने कब-कब किस-किस थाने में दर्ज कराई? कितना सामान पुन: प्राप्त हुआ? पंचायतवार जानकारी देवें। (ड.) क्या लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ई-पंचायतों को दी जाने वाली राशि अभी भी जिला नीमच में सुरक्षित है? शासन ने क्या इसके खर्च को लेकर कोई रोक लगा रही है? यदि हाँ, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2020 के पश्‍चात् जिला नीमच में ई-पंचायत को लेकर कोई राशि खर्च नहीं की गई। ई-पंचायतों का मुख्‍य उद्देश्‍य समस्‍त शासकीय सेवाएं उपलब्‍ध कराना तथा पंचायतों द्वारा किये जा रहे कार्यों की पारदर्शिता और विश्‍वसनीयता बनाए रखने के लिये संस्‍थाओं को कम्‍प्‍यूटरीकरण के माध्‍यम से आपस में जोड़ा जाना था। (ख) 01 जनवरी 2020 के पश्‍चात् जिला नीमच की विभिन्‍न पंचायतों में ई-पंचायतों के लिए पंचायतों को कोई राशि नहीं दी गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

तकनीकी शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

113. ( क्र. 3689 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोसायटी में पंजीकृत पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी शिक्षकों (व्याख्याता) की सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण के सत्यापन के लिए क्या कोई स्थाई वैधानिक व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो किस राजपत्र/आदेश/पत्र अथवा परिपत्र के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है? कृपया सभी की छायाप्रतियां प्रदाय करें। यदि नहीं, तो आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थाई वैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी? यह व्यवस्था कब तक करा ली जायेगी? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर क्या यह भी बताएं कि क्या उक्त शिक्षकों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति/अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज का उल्लेख कर सत्यापित प्रति की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर यह भी बताएं कि क्या वर्तमान में सागर संभाग के सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी शिक्षकों के किसी भी प्रकार के एरियर्स के भुगतान को वेतन निर्धारण के सत्यापन का हवाला देकर एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए लंबित रखा हुआ है, तो किस-किस का? कृपया ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराए एवं क्या इन शिक्षकों को वेतन निर्धारण की जांच की प्रत्याशा में शपथ-पत्र भरवाकर एरियर्स का भुगतान किया जाना था तो प्रश्‍न दिनांक तक एरियर्स का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त तकनीकी शिक्षकों (व्याख्याता) को उपरोक्त शासकीय संवर्ग में संविलियन करने से संबंधित क्या कोई कार्यवाही वर्तमान में की जा रही है? यदि हाँ, तो कृपया की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एवं दस्तावेजों से अवगत कराए एवं उक्त शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन कब तक करा लिया जायेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं। उप संचालक, स्‍थानीय निधि संपरीक्षा सागर द्वारा सत्‍यापन प्रकरणों पर लगातार आपत्ति दर्ज करने के कारण भुगतान लंबित रहा। वर्तमान में स्‍थानीय निधि संपरीक्षा, सागर से प्राप्‍त पत्र दिनांक 16.08.2023 के परामर्श पश्‍चात् भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शिक्षित युवाओं को रोजगार का प्रदाय

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

114. ( क्र. 3692 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्ष 2023, 2024 के बेरोजगारी दर क्या है? वर्ष 2020 से 2024 तक शासन द्वारा कितने शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया है तथा कितने शासकीय, अशासकीय क्षेत्र में यह रोजगार दिया गया? (ख) म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 में विभिन्न विभागों में रोजगार हेतु आयोजित परीक्षाओं का वर्षवार, विभागवार जानकारी दी जाए तथा उक्त परीक्षाओं के परिणाम कब-कब घोषित किए गए तथा कितने परीक्षाओं का परिणाम किन-किन कारणों से घोषित नहीं हुआ। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में एम.पी.ई.एस.बी. द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 में कितने-कितने विभागों में कितने पदों पर भर्ती कर रोजगार प्रदान किया? (घ) अगले 2 वर्ष की परीक्षाओं की कार्ययोजना विस्तृत रूप से बताने की कृपा करेंगे?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) विभाग द्वारा बेरोजगारी दर से संबंधित आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। प्रश्‍नावधि में रोजगार मेलों के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में 3, 21, 777 शिक्षित आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। शासकीय क्षेत्र की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती है। प्रश्‍नावधि में कर्मचारी चयन मण्‍डल द्वारा 35395 शिक्षित युवाओं को शासकीय क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजन एवं परिणाम घोषित कर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु सूचियां संबंधित विभागों को उपलब्‍ध करवाई गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समस्‍त भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किये जा चुके है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(घ) विभिन्‍न विभागों से प्राप्‍त मांग पत्र अनुसार मध्‍यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्‍डल द्वारा वर्ष 2024-25 का कैलेंडर तैयार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्ष 2025-26 का कैलेंडर विभिन्‍न विभागों से मांग पत्र प्राप्‍त होने पर मध्‍यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्‍डल द्वारा जारी किया जायेगा।

एम.बी.ए. परीक्षा, महाविद्यालय एवं छात्रावास की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

115. ( क्र. 3694 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में एम.बी.ए. परीक्षा का पेपर लीक होने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। (ख) म.प्र. के विभिन्न आदिवासी जिलों में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में संचालित (एम.बी.ए./बी.बी.ए./एम.सी.ए./बी.सी.ए.) व्यावसायिक ग्रेजुएशन और पी.जी. कोर्स की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। वर्तमान में कौन-कौन से आदिवासी जिलों में व्यावसायिक कोर्स शासकीय महाविद्यालयों में संचालित हैं और यदि नहीं हैं, तो क्यों नहीं है? (ग) झाबुआ जिले में संचालित शासकीय महाविद्यालयों/शासकीय छात्रावासों का वर्ष 2022, 2023, 2024 का बजट कितना था? बजट का क्या उपयोग कि‍या गया? प्रत्येक शासकीय कॉलेज एवं हॉस्टल की विस्तृत जानकारी दें। (घ) झाबुआ जिले में शासकीय विधि कॉलेज के निर्माण हेतु कितना बजट शासन द्वारा स्वीकृत है, उक्त विधि कॉलेज के निर्माण एवं स्थापना की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यदि निर्माण कार्य अपूर्ण अथवा चालू नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ? कारण सहित जानकारी प्रदान करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के विषय 'अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स' का पेपर दिनांक 28/05/2024 लीक होने के कारण तत्काल परीक्षा निरस्त की गई। विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं लोकपाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा कार्यवाही कर पेपर लीक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिस महाविद्यालय (आयडिलिक इंस्‍टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर) से पेपर लीक हुआ था, उस महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 12/06/2024 के निर्णयानुसार कार्यवाही करते हुए रू. 5 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है एवं महाविद्यालय को आगामी 3 वर्षों तक परीक्षा केन्द्र बनाने से वंचित किया गया है। महाविद्यालय द्वारा भी प्राचार्य को निलंबित कर जाँच कराई जा रही है। (ख) वर्तमान में 20 आदिवासी जिलों के समस्‍त शासकीय महाविद्यालयों में व्‍यावसायिक विषय संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (घ) शासकीय विधि महाविद्यालय झाबुआ के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 759.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया, तत्पश्चात् निर्माण एजेन्सी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा दिनांक 01/07/2024 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। फाउंडेशन तक खुदाई का कार्य हो चुका है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

किसानों के खातों का स्‍थानांतरण

[सहकारिता]

116. ( क्र. 3700 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मारई के आश्रित ग्राम जैथारी व उमरिया ओझी है और मारई सेवा सहकारी समिति बनने के पूर्व से ही इन ग्रामों के किसानों का खाता सेवा सहकारी समिति ढाला में संचालित है। इन ग्रामों के किसानों को खाद्य-बीज प्राप्त करने हेतु सेवा सहकारी समिति ढाला जाना पड़ता है और ग्राम मारई से सेवा सहकारी समिति ढाला की दूरी लगभग 20 किमी. है। जिसके कारण किसानों को आने-जाने में बहुत अधिक असुविधा व परेशानी होती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ग्राम जैथारी व ग्राम उमरिया ओझी के जिन किसानों के खाते सेवा सहकारी समिति ढाला में संचालित है, उन सभी किसानों को सेवा सहकारी समिति मारई में शामिल कर उन किसानों के खातों को सेवा सहकारी समिति मारई में स्थानांतरित करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या विभाग द्वारा उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कब तक किसानों के खातों को सेवा सहकारी समिति ढाला से सेवा सहकारी समिति मारई में स्थानांतरित कर दिया जायेगा? (ख) किसानों के खातों को सेवा सहकारी समिति ढाला से सेवा सहकारी समिति मारई में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा उप आयुक्त महोदय सहकारिता विभाग छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/64 दि. 16.01.2024 पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, ग्राम जैथारी एवं ग्राम उमरिया ओझी सेवा सहकारी समिति मर्यादित ढाला के कार्यक्षेत्र में समिति के गठन के समय वर्ष 1967 से ही संचालित है। ग्राम जैथारी ग्राम उमरिया ओझी के कृषक सदस्यों की सुविधा हेतु समिति ढाला द्वारा उक्त दोनों ग्रामों में निकटवर्ती ग्राम सहपानी से इन ग्रामों के कृषक सदस्यों को खाद वितरण किया जाता है। ग्राम जैथारी एवं ग्राम उमरिया ओझी से ग्राम सहपानी की दूरी क्रमश: 06 कि.मी. एवं 08 कि.मी. है। ग्राम जैथारी एवं ग्राम उमरिया ओझी के किसानों के सेवा सहकारी समिति मर्यादित ढाला में संचालित ऋण खातों को सेवा सहकारी समिति मर्यादित मारई में स्थानांतरित करने संबंधी कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित नहीं है। (ख) प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा उप आयुक्त सहकारिता जिला छिंदवाड़ा को प्रेषित पत्र दिनांक 16.01.2024 के संदर्भ में उपायुक्‍त सहकारिता जिला छिंदवाडा द्वारा पत्र क्रमांक/उआस/पंजीयन/2024/557 दिनांक 05-07-2024 से प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्य को कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया है कि ''ग्राम जैथारी एवं ग्राम उमरिया ओझी के कृषक सदस्यों को इन दोनों ग्रामों के निकटवर्ती ग्राम सहपानी से खाद एवं बीज वितरण किया जा रहा है''। ऐसी स्थि‍ति में उक्त दोनों ग्रामों के किसानों के खातों को सेवा सहकारी समिति मर्यादित मारई में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

नवीन पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 3701 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत परासिया के अन्तर्गत 91 ग्राम पंचायतें स्थित हैं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके स्वयं के सरकारी भवन नहीं है और कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके भवन बहुत अधिक पुराने व जर्जर हो चुके हैं, जिसके कारण दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती हैं। स्वयं का भवन नहीं होने व भवन की स्थिति जर्जर होने के कारण पंचायत के संचालन में अनेक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में आवश्यकता की दृष्टि से सर्वे कराकर, प्रस्ताव लेकर कार्यवाही कर नवीन पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ख) नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पंचायत मंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/152 दि. 08.02.2024 को सूची सहित पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्‍तर पर प्रदाय की जाने वाली 15वां वित्‍त आयोग मद की अनाबद्ध राशि से नवीन पंचायत भवन निर्माण की स्‍वीकृति हेतु मध्‍यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय परिपत्र क्रमांक/पं.रा./सीएफसी/2020/11325 दिनांक 01.10.2020 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य की स्‍वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में माननीय प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर आवश्‍यक कार्यवाही किये जाने हेतु पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 7179 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा जिला पंचायत/ जनपद पंचायत को प्रदाय की जाने वाली 15वां वित्‍त आयोग मद की राशि से ग्राम पंचायत की आवश्‍यकता अनुसार नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा को निर्देश दिये गये हैं।

स्कूल ड्रेस घोटाले की जाँच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

118. ( क्र. 3706 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले के 117 महिला स्व-सहायता समूह के स्‍कूल ड्रेस की सिलाई करनी थी, जो एक लाख 21 हजार 401 बच्‍चों के लिये दो स्‍कूल ड्रेस मिलने थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में महिला स्व-सहायता समूह स्‍कूल की ड्रेस की सिलाई न कर विगत कई वर्षों से बाजार से कपड़े खरीद कर ड्रेस खरीद लिये गये, जो म.प्र.-डे राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला परियोजना प्रबंधक के निर्देश में खरीदे गये। उक्‍त अधिकारी ने आधे से अधिक राशि एडवांस में प्रदान की और इंदौर स्थित हरिओम ट्रेडर्स से रेडिमेड ड्रेस खरीद लिये गये? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि सही है तो क्‍या प्रशासन द्वारा दोषी अधिकारी को जिले से हटाकर जाँच की औपचारिकता पूर्ण की गई हैं? (घ) जिले की चर्चित स्‍कूल ड्रेस (यूनिफार्म) घोटाले की मुख्‍यमंत्री से की गई शिकायत के बाद जिला प्रशासन द्वारा की गई जाँच का प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराते हुये बतायें कि किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही हुई? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) घोटाले में किस-किस समूह के पास कितनी-कितनी बोरी में कितनी संख्‍या में कपड़े व ड्रेस छापे के दौरान पकड़े गये? स्‍व-सहायता समूहवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, विकासखण्‍डवार छात्रों की संख्‍या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ख) वर्ष 2023-24 में रेडीमेड गणवेश की शिकायत प्राप्‍त होने पर जांच उपरांत ही रेडीमेड ड्रेस खरीदी का मामला सामने आया है। जांच समिति के प्रतिवेदन एवं समूहों द्वारा दिये गये कथनानुसार सिवनी जिले के तत्‍कालीन जिला परियोजना प्रबंधक एवं म.प्र.-डे ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीनस्‍थ अधिकारियों के द्वारा उपार्जन प्रक्रिया में हस्‍तक्षेप किया गया है। जी नहीं, हरिओम ट्रेडर्स इंदौर को 50 प्रतिशत राशि अग्रिम भुगतान नहीं किया है। विकासखण्‍ड लखनादौन में रिचा क्रियेशन, जिला इंदौर तथा विकासखण्‍ड धनौरा एवं छपारा में भव्‍य इंटरप्राइजेस, जिला मण्‍डला को कच्‍चा मटेरियल खरीदने हेतु अग्रिम राशि भुगतान की गई है। शेष विकासखण्‍ड सिवनी, कुरई, बरघाट, घंसौर, केवलारी में फर्म को कोई राशि भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (ग) जिला परियोजना प्रबंधक को जिला सिवनी से जिला दतिया में अटैच किया गया है एवं आगामी कार्रवाई हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला-सिवनी को शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने का लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। (घ) शिकायत की तत्‍काल जांच/निरीक्षण करने हेतु जांच दलों का गठन किया जाकर जांच की गई, जांच दलों का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है। राज्‍य शासन के आदेश के अनुसार श्रीमती आरती चौपड़ा, जिला परियोजना प्रबंधक को जिला सिवनी से जिला दतिया अटैच किया गया है एवं कलेक्‍टर सह मिशन संचालक के आदेशानुसार श्री अम्‍ब्रीश सोनगोत्रा, जिला प्रबंधक एम.एण्‍ड ई., श्री संजय रस्‍तोगी जिला प्रबंधक कौशल एवं रोजगार, श्री रमेश अहीरवार, वि.खं. प्रबंधक - वि.खं. सिवनी वर्तमान में वि.खं. छपारा, श्री चोलाराम मरावी, सहा.वि.ख. प्रबंधक - वि.खं. सिवनी वर्तमान में वि.खं. क्‍योलारी, श्री प्रशांत राय, सहा.वि.ख. प्रबंधक - वि.खं. धनौरा, श्री जितेन्‍द्र बेदुआ सहा.वि.खं. प्रबंधक - वि.खं. धनौरा, सुश्री सुषमा पनिका सहा.वि.खं. प्रबंधक - वि.खं. लखनादौन को नोटिस पत्र जारी किया गया है एवं प्रथम दृष्‍ट्या दोषी मानते हुए जांच प्रभावित न हो इसलिए जिला प्रबंधक श्री अम्‍ब्रीश सोनगोत्रा को विकासखण्‍ड स्‍तर में अटैच किया गया है एवं विकासखण्‍ड स्‍तर पर विकासखण्‍ड प्रबंधक का प्रभार अन्‍य कर्मचारी को सौंपा गया है। वर्तमान में भी अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '' अनुसार है।

कौशल विकास में ट्रेडवार बच्‍चों की उपस्थिति

[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

119. ( क्र. 3715 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार लक्ष्य की प्रमाणित सूची दें। (ख) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार बच्चों की उपस्थिति जो ABSS पर ऑनलाइन अटेन्‍डेंस के माध्यम से ली गयी, उसकी प्रमाणित छायाप्रति दें। (ग) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार प्रशिक्षकों के वैलिड टी.ओ.टी. सर्टिफिकेट की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए, उनके नाम नंबर सहित प्रमाणित सूची उपलब्ध कराएं। (ड.) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार बच्चों का प्लेसमेन्ट डाटा सहित उसकी वेतन पर्ची उपलब्ध कराएं। (च) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक ट्रेडवार हर ट्रेड के लिए प्रति‍ घण्टा कितना मानदेय दिया गया था? हर ट्रेड की जानकारी उपलब्ध कराएं।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय आई.टी.आई., बड़वानी एवं पाटी संचालित हैं, प्रश्‍नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) ए.बी.एस.एस. पर ऑनलाईन अटेन्‍डेंस नहीं ली गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) आई.टी.आई., बड़वानी एवं पाटी के अंतर्गत प्रशिक्षकों के वैलिड टी.ओ.टी. की जानकारी निरंक है। (घ) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2023-24 की परीक्षा आयोजित होना शेष है। (ङ) प्रश्‍नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विभाग द्वारा वेतन पर्ची संधारित नहीं की जाती है। (च) विभाग द्वारा आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है।

संचालक मंडल द्वारा की गई अनियमितता

[सहकारिता]

120. ( क्र. 3717 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजेन्द्रसुरी सहकारी साख समिति के नियुक्त संचालक मंडल के नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, नियुक्त करने का आधार सहित सूची देवें तथा बतावें कि उन पर किस-किस बैंक, सहकारी समिति का कितना ऋण शेष है तथा क्या वे डिफाल्टर की श्रेणी में है तथा उन पर किस-किस धारा में किस थाने में किस क्रमांक का प्रकरण किस दिनांक को दर्ज है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित संचालक मंडल की नियुक्ति किस दिनांक को की गई तथा नियुक्ति दिनांक को सहकारी साख समिति का कितने बकायादारों पर कितना ऋण वसूलना शेष था तथा कितने जमाकर्ता की कितनी राशि देना शेष थी? मई 2024 की स्थिति‍ में कितने बकायादारों का कितना ऋण शेष है तथा कितने जमाकर्ता की कितनी राशि देना शेष है? (ग) अंतिम निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों तथा पदाधिकारियों एवं उनके परिवारजनों ने किस कार्य के लिये किस दिनांक को किस दर से कितना ऋण लिया था तथा 30 मई 2024 को कितना ऋण शेष है? (घ) मई 2018 से मई 2024 तक किस बकायादार से कितने ऋण पर कितनी राशि वसूली गई तथा किस जमाकर्ता को कितनी जमा पर कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा किस जमाकर्ता को कितनी राशि जमा पर बिल्कुल भुगतान नहीं किया गया? सूची देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

121. ( क्र. 3718 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंदौर संभाग में वर्ष 2016 खरीफ से 2024 रबी तक कुल बीमित कृषक, बीमित रकबा, केन्द्र, राज्य तथा कृषक प्रीमियम, कुल प्रीमियम, लाभान्वित कृषक तथा कुल राशि का भुगतान, भुगतान का वर्ष, महीना सहित जिलेवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में जिलेवार कार्यरत बीमा कंपनी के नाम, बीमित कृषक, कुल रकबा, कुल प्रीमियम, लाभान्वित कृषक तथा प्राप्त बीमा राशि सहित सूची देवें तथा बतावें कि वर्ष/मौसम में प्रीमियम तय करने का सूत्र क्या था? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित बीमा कंपनी में उल्लेखित प्रत्येक वर्ष के खरीफ तथा रबी के मौसम को मिलाकर कितना प्रीमियम प्राप्त किया, कितनी राशि का भुगतान किया तथा उन्हें कितनी प्रीमियम राशि से कम अथवा ज्यादा भुगतान करना पड़ा? क्या यह भी सही है कि बीमा कंपनी प्रीमियम राशि प्राप्त करने के एक वर्ष से दो वर्ष बाद बीमा का भुगतान कर करोड़ों रूपयों पर ब्याज का लाभ प्राप्त करती है तथा कृषक को बीमा राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं करती? (घ) वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के क्रमशः पृष्‍ठ क्रमांक /span>10-11 तथा 14 में वर्ष 2016 से 2020-21 रबी तक में कृषक की संख्या तथा रकबा में लाखों का अंतर तथा प्रीमियम में करोड़ों का अंतर क्यों है? क्या यह सही है कि खरीफ 2017 में कुल प्रीमियम क्रमशः 3783.66 करोड़ रुपये तथा 3185.04 करोड़ रुपये याने रूपये 598.62 करोड़ रुपये का अंतर बताया गया है? वास्तविक आंकड़ों तथा उन्हें सत्यापित करने वाला दस्तावेज देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत निविदा के आधार पर जिलेवार, फसलवार वा‍स्तविक प्रीमियम दरें तय की जाती हैं। कुल बीमित राशि का वास्तविक प्रीमियम की दर से बीमा कंपनी को भुगतान किया जाता है। कुल प्रीमियम में से कृषक अंश के अतिरिक्त शेष राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर अनुपात में वहन किया जाता है। कृषक अंश हेतु खरीफ मौसम में जिलेवार, फसलवार प्रति हेक्टेयर निर्धारित बीमित राशि के 2 प्रतिशत अधिकतम, कपास फसल हेतु 5 प्रतिशत अधिकतम एवं रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत अधिकतम या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो निर्धारित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) प्रीमियम एवं दावा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषक, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनी को किया जाता है। योजना के प्रावधान अनुसार फसल क्षति होने पर बीमा कंपनी द्वारा संबंधित कृषक को क्षति पूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा के प्रावधान अनुसार क्लेम राशि प्रीमियम राशि से भिन्न हो सकती है। योजना के प्रावधानों अनुसार कुल प्रीमियम राशि एवं उपज के आंकड़े बीमा कंपनी को प्राप्त होने के उपरांत दावों का भुगतान किया जाता है। तदुपरांत निश्चित समयावधि में अभिप्रायपूर्वक दावों का भुगतान नहीं करने पर कृषकों को नियमानुसार ब्याज भुगतान करने का प्रावधान है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमाकंन की जानकारी बीमा कपंनियों से प्राप्त कर संकलित की जाती है। प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के आंकड़ों में अंतर का कारण संकलन/टंकण त्रुटि है। बीमाकंन की जानकारी भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल से प्राप्त/होती है। बीमांकन का कार्य सतत होने के कारण रिपोर्ट में अंतर आ सकता है, अत: आंकड़ों की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

पदस्थ अधिकारी की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

122. ( क्र. 3725 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री एन.डी. गुप्ता, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जिला अनूपपुर का पदस्थापन डी.डी.ए. के पद पर अनूपपुर जिले में किस वर्ष में किया गया, कितने वर्ष हो चुके हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या एन.डी. गुप्ता डी.डी.ए. अनूपपुर शासन के गाइड-लाइन के बाहर हैं जबकि वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन व वर्ष 2024 में आम चुनाव लोकसभा का भी संपन्न हो चुका है? निर्वाचन आयोग ने भी 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान/जिले में पदस्थ जिला प्रमुखों को अन्य स्थानांतरण किए जाने का सामान्य प्रशासन विभाग एवं निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है? क्या कारण है? (ग) क्या एन.डी. गुप्ता को खुलेआम भ्रष्टाचार करने के लिए आदिवासी जिले में छोड़ दिया गया है? पूर्व में भी उनके कई भ्रष्टाचार की शिकायतें दैनिक पेपरों के माध्यम से प्राप्त होते रही हैं, कब तक स्थानांतरण किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्री एन.डी. गुप्‍ता, उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास की पदस्‍थापना अनूपपुर जिले में उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास जिला अनूपपुर के पद पर शासन के आदेश दिनांक 30.06.2017 द्वारा की गई, जिसके परिपालन में दिनांक 12.07.2017 को उपस्थित हुए। इनकी पदस्‍थापना को 06 वर्ष 11 माह (लगभग 07 वर्ष) हो चुके हैं। (ख) जी नहीं। श्री एन.डी. गुप्‍ता उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास जिला अनूपपुर के स्‍थानांतरण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग एवं म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा शासन की नीति का नियमानुसार पालन किया गया है। (ग) जी नहीं। पूर्व में श्री एन.डी. गुप्‍ता उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास जिला अनूपपुर के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ मध्‍यप्रदेश भोपाल में आवेदनकर्ता श्री दीपक कुमार मिश्रा, सदस्‍य राज्‍य स्‍तरीय दिशा समिति भोपाल के द्वारा प्रस्‍तुत शिकायत आवेदन आवक क्रमांक 3132/22 को विवेचना में लिया गया। शासन के माध्‍यम से संचालनालय को प्राप्‍त उक्‍त शिकायत की जांच संयुक्‍त संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास संभाग जबलपुर को जांच अधिकारी नियुक्‍त किया जाकर जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त किया गया, जिसको शासन को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है। इस कार्यवाही से संबंधित पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासन द्वारा स्‍थानांतरण नीति जारी होने पर विचार किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है

अमानक स्तर के बीज एवं बाजार दर की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

123. ( क्र. 3739 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संचालक कृषि उज्जैन में दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में अमानक स्तर के बीज अधिक बाजार दर पर बेचे जाने की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख देवें। (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में हाइटेक कंपनी 5106 मक्का के बीज का उज्जैन जिले में बाजार भाव क्या है और इसका सत्यापन कैसे किया जाता है? जिले के समस्त डीलरों की सूची एवं कंपनी डीलर के मध्य हुए एग्रीमेंट की छायाप्रति देवें। (ग) बाजार भाव दर एवं अमानक स्तर के बीज की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा की जाने वाली जांच एवं कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है? शासन के नियमों के अनुसार स्पष्ट करते हुए नियमों की प्रति देवें। (घ) किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एवं अमानक बीज देने वाले कंपनी एवं डीलरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं? उन नियमों की जानकारी दस्तावेजों के साथ देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्‍जैन जिले में दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रश्‍न की अवधि तक में अमानक स्‍तर के बीज एवं अधिक बाजार दर पर बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं होना पाया गया। अत: किसी भी तरह की कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं है। (ख) हाइटेक कंपनी से प्राप्‍त जानकारी अनुसार कंपनी के डायरेक्‍ट ड्रिस्‍टीब्‍यूटर एवं डीलर उज्‍जैन जिले में नहीं है। अत: प्रश्‍नगत किस्‍म के बाजार भाव की जानकारी देना संभव नहीं है एवं शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) बाजार भाव दर एवं अमानक स्‍तर के बीज की शिकायत प्राप्‍त होने पर बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एवं अमानक बीज देने वाली कंपनियों एवं डीलरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के लिए बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उज्‍जैन संभाग की जिला पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

124. ( क्र. 3741 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट) नियम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रभावशील होकर क्रियाशील है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो, क्या जिला पंचायत उज्जैन एवं संभाग उज्जैन की समस्त जिला पंचायतों में इसका पालन हो रहा है? यदि नहीं तो क्या इन नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो परिवर्तित किए गए समस्त नियमों की जानकारी देवें (ग) क्या मध्यप्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 का पालन हो रहा है या नहीं? । यदि हाँ, तो, प्ररूप क्रमांक जि.प.ले.-1 से लेकर प्ररूप-25 में जिला पंचायत उज्जैन एवं उज्जैन संभाग की समस्त जिला पंचायतों के वर्ष 2022 23 के समस्त 25 प्ररूप रिकॉर्ड की प्रति देवें। (घ) क्या मध्यप्रदेश जिला पंचायत राज निधि नियम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रभावशील है? यदि हाँ, तो क्या जिला पंचायत निधि के राशि आहरण एवं उपयोगिता के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन समिति से पूर्वानुमोदन आवश्यक है? (ड.) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में वर्ष 2022-23, 2023-24 का जिला पंचायत निधि एवं उसके उपयोग के संबंध में लिए गए निर्णय का समस्त रिकॉर्ड देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पालन हो रहा है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (घ) जी हाँ। म.प्र जिला पंचायत राज निधि नियम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रभावशील है तथा जिला पंचायत निधि की राशि आहरण एवं उपयोगिता के प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन समिति में पूर्वानुमोदन आवश्यक है। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

विद्यार्थियों से फीस की वसूली

[उच्च शिक्षा]

125. ( क्र. 3743 ) श्री सुरेश राजे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में संधारित शुल्क रजिस्टर के अनुसार सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितने विद्यार्थियों ने फर्जी शुल्क के माध्यम से अध्ययन किया एवं परीक्षा दी? विद्यार्थियों पर कुल कितना शुल्क बकाया है? (ख) महाविद्यालय द्वारा सत्र के दौरान ही शुल्क वसूल क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) विद्यार्थियों को 3 से 5 साल बाद फीस जमा करने हेतु सूचना दी जा रही है! शासकीय धन की देरी से वसूली हेतु क्या अर्थदंड लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितना और क्यों? (घ) शासन को हुई इस आर्थिक हानि के लिए क्या जिम्मेदारी तय करने हेतु जांच की जा रही है या जांच प्रस्तावित है? जांच उपरान्त कब तक संस्था प्राचार्य या अन्य जवाबदेह अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालय गुना में संधारित शुल्‍क रजिस्‍टर के अनुसार प्रश्‍नांकित अवधि में किसी भी विद्यार्थी द्वारा फर्जी शुल्‍क के माध्‍यम से अध्‍ययन नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) महाविद्यालय द्वारा सत्र के दौरान ही शुल्‍क वसूल किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जिन विद्यार्थियों के साथ कियोस्‍क संचालकों द्वारा धोखाधड़ी की गयी है, उनके विरूद्ध कलेक्‍टर, गुना को सूचित करते हुए संबंधित कियोस्‍क के विरूद्ध संबंधित थाना प्रभारी को कठोर कार्यवाही के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 (i) एवं 4 (ii) अनुसार है।

कन्या महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

126. ( क्र. 3750 ) श्री सुरेश राजे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कन्या महाविद्यालय खोलने एवं नवीन कक्षाएं प्रारंभ करने सम्बन्धी शासन के आदेश, नियम, गाइड-लाइन की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला ग्वालियर की तहसील डबरा, भितरवार, चीनोर, पिछोर, बिलौया में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से छात्राओं को 50 से 80 किलोमीटर ग्वालियर उच्च शिक्षा हेतु जाना पड़ता है। अधिकांश गरीब छात्राएं ग्वालियर जाकर किराए के भवन में रहने को मजबूर हैं एवं पढ़ाई छोड़ रही हैं। उक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 06 लाख जनसंख्या है। डबरा शहर में कन्या महाविद्यालय हेतु शासकीय भूमि भी उपलब्ध है। उल्लेखित क्षेत्र की छात्राओं के हित में उच्च शिक्षा हेतु विधानसभा डबरा शहर में कन्या महाविद्यालय कब तक खोलकर कक्षाएं प्रारंभ करवाई जाएंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से कन्‍या महाविद्यालय खोलने संबंधी आदेश, नियम जारी नहीं किये गये हैं। नवीन विषय प्रारंभ करने के मापदण्‍ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला ग्‍वालियर की तहसील डबरा, भितरवार, चीनोर, पिछोर में महाविद्यालय संचालित हैं। जिसमें छात्र/छात्राएं अध्‍ययरत हैं। बिलौया की छात्राएं निकट के महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय डबरा (27 कि.मी.) में अध्‍ययन कर सकती हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

पंचायत निधि में प्राप्‍त आवंअन

ü/span>पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

127. ( क्र. 3755 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत शिवपुरी में 1 अगस्त 2022 में जिला पंचायत निधि में कितनी राशि शेष थी व उक्त दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक जिला पंचायत निधि में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? आवंटन के विरूद्ध कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? उक्त स्वीकृति कार्यों हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए जानकारी वर्षवार, योजनावार, मदवार, कार्यवार, आवंटन एवं व्यय राशि सहित पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या जिला पंचायत अध्यक्ष को उक्त स्वीकृत कार्यों के अनुमोदन हेतु नस्ती प्रस्तुत की गई? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी नस्ती किस-किस दिनांक को प्रस्तुत की गयी? प्रत्येक कार्य की नस्ती एवं नस्ती जावक रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा किया गया? यदि हाँ, तो अनुमोदन नस्ती/रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार क्या उक्त कार्यों में नियमों की अवहेलना की गयी है? यदि हाँ, तो क्या नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा व कब तक? समय अवधि बतावें

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत शिवपुरी में 1 अगस्त 2022 में जिला पंचायत निधि में राशि 48, 65, 025/- शेष थी व उक्त दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक जिला पंचायत निधि में शासन से कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। आवंटन प्राप्त न होने के कारण कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। (ख) से (घ) उत्तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्रमोदय विद्यालय की स्थापना

[श्रम]

128. ( क्र. 3758 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रमोदय विद्यालय जिन स्थानों पर संचालित है उन जिलों/संभाग में श्रमिकों की कितनी पंजीकृत संख्या है? इन श्रमोदय विद्यालयों में सागर जिले के कितने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे अध्ययनरत हैं एवं सागर शहर में पंजीकृत श्रमिकों की कितनी संख्या है? (ख) मध्यप्रदेश में अभी तक श्रमोदय विद्यालय केवल 4 संभाग (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर) में संचालित हो रहे हैं, जबकि सागर भी एक संभाग है जो पिछड़ा है। यहाँ श्रमिकों की संख्या का अनुपात ज्यादा है? क्या शासन संभागीय मुख्यालय सागर जिले में श्रमोदय विद्यालय की स्थापना पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) क्या श्रमोदय विद्यालय में केवल निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है, जबकि सागर सहित बुन्देलखण्ड में बीड़ी श्रमिकों की संख्या अत्यधिक है, तो क्या शासन ऐसे में इन बीड़ी श्रमिकों के होनहार बच्चों को भी श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश देने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा जिला भोपाल, इंदौर, ग्‍वालियर एवं जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्‍थापित कर संचालित किए जा रहे हैं। उक्‍त 04 संभागों में जिलावार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय, भोपाल में जिला सागर के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कुल 110 बच्‍चे अध्‍ययनरत हैं। सागर शहर में 6132 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। (ख) सागर संभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों को श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल में प्रवेश दिया जाता है। पूर्व में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में दायर याचिका क्रमांक 316/2006 में पारित निर्णय के आलोक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07 जून 2016 में मण्‍डल की उपकर निधि का उपयोग विद्यालय भवन इत्‍यादि के निर्माण पर नहीं करने के निर्देश के अनुक्रम में पूर्व से स्‍वीकृत उक्‍त 04 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्‍त अन्‍य संभागों में विद्यालयों का निर्माण नहीं किया गया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्‍त निर्देश पत्र दिनांक 01 दिसम्‍बर 2023 के अनुक्रम में अन्‍य संभागों में श्रमोदय आवासीय विद्यालय की स्‍थापना के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है। (ग) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की उपकर निधि का उपयोग केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्‍यों पर किया जा सकता है। अत: इन विद्यालयों में बीड़ी श्रमिकों की संतानों को प्रवेश नियमानुसार नहीं दिया जा सकता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

बिल्डिंग रिनोवेशन एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

129. ( क्र. 3760 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्मार्ट सिटी सागर द्वारा खेल परिसर सागर में आउटडोर खेल मैदानों का निर्माण कराया गया है, परन्तु खेल परिसर सागर की लगभग 35 साल पुरानी बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी है, किन्तु अब तक रिनोवेशन कार्य नहीं कराया गया है, इसका क्या कारण है? (ख) क्या खेल विभाग जिला सागर द्वारा खेल परिसर सागर की बिल्डिंग के रिनोवेशन कराने का प्रस्ताव शासन के समक्ष भेजा गया है? यदि हाँ, तो किस एजेन्सी के माध्यम से यह कार्य कराया जायेगा और इसे कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? (ग) क्या खेल परिसर सागर की एक ओर की बाउंड्रीवॉल क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो इसके निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई एवं निर्माण कब तक पूर्ण किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। खेल परिसर सागर की बिल्डिंग के रिनोवेशन हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय, सागर द्वारा पत्र क्र. 1729, दिनांक 19.03.2024 प्रस्ताव मय प्राक्कलन राशि रूपये 80.97 लाख का प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर एवं विभागीय बजट उपलब्धतानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। खेल परिसर सागर की क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल के निर्माण हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय, सागर द्वारा पत्र क्र. 263, दिनांक 07.06.2024 प्रस्ताव मय प्राक्कलन राशि रूपये 200.18 लाख का प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया लागत अधिक प्रतीत हो रही है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण कर नियमानुसार एवं विभागीय बजट की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

श्रमिकों के कल्याण हेतु विभागीय योजनाओं का संचालन

[श्रम]

130. ( क्र. 3769 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किन-किन अधिनियमों के तहत क्या-क्या अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति किस प्रकार जारी की जाती है? इसके लिए कौन-कौन शासकीय सेवक दायित्ववान होते हैं? इनके द्वारा क्या कार्यवाही कितनी अवधि में किस प्रकार की जाती है? (ख) हितग्राहीमूलक किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं? योजनाओं का लाभ कौन-कौन हितग्राही किस प्रकार ले सकते हैं? /span>किन-किन योजनाओं के आवेदन कहाँ-कहाँ जमा किये जाने के वर्तमान में कब से क्या निर्देश हैं? (ग) क्या विभागीय योजनाओं का क्रियान्वन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है और क्या पूर्व में सभी योजनाओं के आवेदन स्थानीय निकायों के कार्यालय में भी नि:शुल्क जमा होते थे? पर वर्तमान में सिर्फ लोक सेवा केन्द्रों में सशुल्क जमा किये जा रहे हैं? हाँ, तो क्यों और किन आदेशों से? (घ) प्रश्‍नांश (ग) हाँ, तो यह आदेश किस प्रकार व्यवहारिक/उचित हैं, जबकि स्थानीय निकायों के कार्यालय सहजता से समीप उपलब्ध हैं, आवेदन भी नि:शुल्क जमा होते थे? अब विवशता में दूरस्थ स्थित लोक सेवा/उपलोक सेवा केंद्र जाने और सभी आवेदन का शुल्क भी देय है? चाहे वह अंतिम संस्कार सहायता योजना (2.34), मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि (2.3) अथवा कल्याणी सहायता योजना (2.35) सेवाओं के आवेदन हो? (ङ) क्या प्रश्‍नांश (घ) आवेदन, स्थानीय निकायों के कार्यालयों में पूर्ववत जमा किये जाने अथवा लोक सेवा केन्द्रों में नि:शुल्क जमा किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे? हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग द्वारा विभिन्‍न श्रम अधिनियमों में अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु श्रम सेवा पोर्टल में प्राप्‍त आवेदनों के संलग्‍न दस्‍तावेजों एवं निर्धारित शुल्‍क को सत्‍यापित किया जाता है एवं सही पाये जाने पर अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) श्रम विभाग द्वारा निम्‍नांकित मंडलों के माध्‍यम से योजनाओं का संचालन किया जाता है, हितग्राहियों द्वारा योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन जमा किये जाने संबंधी विवरण विभिन्‍न मंडलानुसार निम्‍नानुसार है :- (1) मध्‍यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं का विवरण, आवेदन का तरीका एवं जमा किये जाने संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (2) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल के अंतर्गत संचालित योजनाओं का विवरण, आवेदन का तरीका एवं जमा किये जाने संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (3) म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं का विवरण, आवेदन का तरीका एवं जमा किये जाने संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (4) म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण निधि मंडल के अंतर्गत योजनाओं का विवरण, आवेदन का तरीका एवं जमा किये जाने संबधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ग) जी हाँ, मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। जी हाँ, पूर्व में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का आवेदन स्थानीय निकाय में नि:शुल्क जमा होता था। वर्तमान में सिर्फ लोक सेवा केन्द्र से ही आवेदन लिये जाने की स्थिति नहीं है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं के आवेदन स्‍थानीय निकायों के कार्यालय में वर्तमान में भी नि:शुल्‍क जमा किये जाने की व्‍यवस्‍था है। हितग्राही लोक सेवा केन्‍द्र में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। हितग्राहियों को लोक सेवा केन्‍द्रों में ही आवेदन जमा करने की बाध्‍यता नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल की श्रमिक कल्‍याणकारी योजनाओं का क्रियान्‍वयन स्‍थानीय निकायों के माध्‍यम से नहीं किया जाता। पूर्व में भी योजनाओं के आवेदन स्‍थानीय निकायों के कार्यालयों में जमा करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं थे। मंडल की विवाह सहायता योजना, अंतिम संस्‍कार सहायता योजना एवं कल्‍याणी सहायता योजना को राज्‍य शासन के आदेशानुसार लोक सेवा गारंटी स्‍कीम के अंतर्गत सम्मिलित करने के उपरांत म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 09/03/2021 से इन योजनाओं के आवेदन नियमानुसार लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से पोर्टल पर जमा किये जा रहे हैं। शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना एवं शिक्षा प्रोत्‍साहन पुरस्‍कार योजना के म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन दिनांक 23-09-2022 के पश्‍चात दिनांक 15 जुलाई, 2023 से इन योजनाओं के आवेदन लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से जमा करवाये जा रहे हैं। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण निधि मंडल द्वारा योजनाओं संबंधी आवेदन कार्यालय में ही प्राप्‍त किये जाते हैं। (घ) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबंल योजना अंतर्गत प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। श्रम कल्‍याण मंडल के अंतर्गत मंडल की योजनाओं के आवेदन स्‍थानीय निकायों के कार्यालयों के माध्‍यम से जमा कराने के प्रावधान नहीं हैं। शासन के आदेशानुसार लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से आवेदन पत्र जमा करने के प्रावधान हैं। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबंल योजना अंतर्गत प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की योजनाओं के आवेदन स्‍थानीय निकायों में नि:शुल्‍क जमा करने की व्‍यवस्‍था जारी है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। श्रम कल्‍याण मंडल के अंतर्गत मंडल के अंतर्गत प्रश्‍नांश (घ) के संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल के अंतर्गत प्रश्‍न (घ) के संबंध में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

महत्‍वपूर्ण योजनाओं के कार्यों का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

131. ( क्र. 3773 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक, अतिरिक्त संचालक व संयुक्त संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर मध्य प्रदेश किसी सक्षम आदेश (केबिनेट आदेश) के तहत जबलपुर में न बैठते हुए कार्यालय का संचालन एवं कार्यों का संपादन भोपाल से किया जा रहा है? आदेश की कॉपी प्रस्तुत करें। (ख) यदि कोई सक्षम आदेश नहीं है तो ये अधिकारी जबलपुर में क्यों नहीं बैठते, इनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी एवं वर्तमान में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उचित कारण देवें। (ग) मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत उक्त अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है एवं इनके जबलपुर से जारी किये जाने वाले वेतन भक्तों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? कब तक लगाई जावेगी? (घ) उक्त अधिकारियों की पदस्थापना जबलपुर में है, तो इन्हें जबलपुर से बाहर अन्य जिले में नियम विरुद्ध शासकीय आवास आवंटित क्यों किये गए हैं? उचित कारण देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) कौशल विकास संचालनालय का संचालन एवं कार्यों का संपादन जबलपुर से किया जा रहा है। केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन की महत्‍वपूर्ण योजनाओं के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन, तत्संबंधी समस्‍याओं के त्‍वरित निराकरण एवं क्रियान्‍वयन के लिये राज्‍य स्‍तरीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारीगणों द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिकारी विशेष के बैठक स्‍थान के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। (ख) कौशल विकास संचालनालय के कार्यों के साथ-साथ भोपाल मुख्‍यालय स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मध्‍यप्रदेश राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के कार्य भी अधिकारी सम्‍पादित करते हैं। अत: इन पर कार्यवाही किये जाने का कोई कारण नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ">(घ) शासकीय कार्यों के संपादन में प्रशासकीय सुविधा के दृष्टिगत आई.टी.आई., भोपाल परिसर स्थित विभागीय शासकीय आवास अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं।

जबलपुर हेतु स्वीकृत स्किल डेवलपमेंट पार्क

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

132. ( क्र. 3777 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के गठन के समय संस्कार धानी जबलपुर को कौन-कौन से संचालनालय मुख्यालय दिये गये थे? क्या जबलपुर को कौशल विकास संचालनालय मुख्यालय दिया गया था एवं क्या केन्द्र सरकार ने संचालनालय मुख्यालय जिले हेतु 1500 करोड़ रूपये का ग्लोबल स्किल पार्क स्वीकृत किया था? यदि हाँ, तो फिर जबलपुर हेतु स्वीकृत स्किल डेवलपमेंट पार्क अन्य जिले में क्यों खोला गया? विभागीय अधिकारियों ने 1500 करोड़ रूपये के स्किल पार्क को अन्य जिले में खोले जाने हेतु कौन-कौन से तर्क दिये? पत्राचार की प्रति देवें। (ख) क्या अधिकारी संचालनालय जबलपुर में बैठते तो यह जबलपुर में ही खुलता? (ग) इसी प्रकार प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण संस्थान भी जबलपुर में न खोल कर अन्य जिले में क्यों खोला गया है? (घ) कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश के अधिकारी जबलपुर की वजह क्यों भोपाल में बैठे? कोई नियम अधिनियम हो तो प्रति उपलब्ध कराई जाये? यदि नहीं, तो अधिकारी भोपाल में कैसे बैठे हैं? उनके उपर सिविल सेवा आचरण नियम लागू हैं अथवा नहीं? यदि है तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो उनके उपर क्या और कब कार्यवाही होगी? वर्ष 2012 से मुख्यालय नहीं आने वाले अधिकारियों से अभी तक किया गया, वेतन भत्तों की राशि की वसूली कि जाये? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? नियम दें। /span>

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मध्‍यप्रदेश के गठन के समय जबलपुर में संचालित संचालनालयों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। विभाग अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर में संचालित है। जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) ग्‍लोबल स्किल्‍स पार्क की स्‍थापना जनसुविधा अनुसार निर्धारित स्‍थान पर की गई है, अधिकारी विशेष के बैठक स्‍थान के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया गया है। (ग) महानिदेशालय कौशल विकास, नई दिल्‍ली के द्वारा विश्‍व बैंक की सहायता से व्‍यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में एक आईटॉट भोपाल में स्‍वीकृत किया गया है। विभाग द्वारा शासकीय संभागीय आई.टी.आई., जबलपुर परिसर में आईटॉट वर्ष 2022 से संचालित है। (घ) कौशल विकास संचालनालय का संचालन एवं कार्यों का संपादन जबलपुर से किया जा रहा है। केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन की महत्‍वपूर्ण योजनाओं के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन, तत्संबंधी समस्‍याओं के त्‍वरित निराकरण एवं क्रियान्‍वयन के लिये राज्‍य स्‍तरीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारीगणों द्वारा कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिकारी विशेष के बैठक स्‍थान के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कौशल विकास संचालनालय के कार्यों के साथ-साथ भोपाल मुख्‍यालय स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एवं मध्‍यप्रदेश राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के कार्य भी अधिकारी सम्‍पादित करते हैं। अत: इन पर कार्यवाही किये जाने का कोई कारण नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विकासखंड धनौरा में महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

133. ( क्र. 3782 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र केवलारी जिला सिवनी के अंतर्गत विकास खंड धनौरा में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पहले भी सदन में उठाया था, परंतु आज दिनांक तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धनौरा में महाविद्यालय नहीं खोला गया, जिसमें वहाँ के परिजनों एवं विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) क्या धनौरा में महाविद्यालय खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव पारित है? यदि हाँ, तो फिर महाविद्यालय क्यों नहीं खोला गया? (ग) क्या महाविद्यालय हेतु भवन का चयन नहीं किया गया? नहीं तो क्यों नहीं? क्या कुछ संकाय का संचालन कन्या स्कूल में किया जा रहा है, जो भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होकर पर्याप्त जगह नहीं है और न ही पर्याप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है, ऐसा क्यों? (घ) क्या धनौरा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कोई जगह चिन्हित की गई है एवं भवन निर्माण हेतु मद राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कहा और कितनी? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं आवश्यक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जी नहीं। विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति न होने के कारण महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संकाय की स्‍वीकृति एवं बाउंड्रीवॉल का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

134. ( क्र. 3787 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 60 (420), दिनांक 08.02.2024 के उत्‍तर में शासकीय महाविद्यालय शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ में वंचित संकायों हेतु डी.पी.आर. तैयार होने की जानकारी दी थी? विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (ख) उपरोक्त महाविद्यालयों में क्या इस बजट सत्र में संकाय की स्वीकृति कर बच्चों को सुविधा दी जावेगी? (ग) शामगढ़ महाविद्यालय में वंचित बाउण्ड्रीवॉल प्रश्‍न दिनांक तक ठेकेदार द्वारा क्यों पूर्ण नहीं की गई? (घ) शामगढ़ महाविद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ एवं शासकीय महाविद्यालय सुवासरा की डी.पी.आर. तैयार कर भेजी गयी थी। वित्‍त विभाग द्वारा अतिरिक्‍त जानकारी चाही गई है, जिसे एकत्रित कर शीघ्र वित्‍त विभाग को प्रेषित किया जा रहा है। शासकीय महाविद्यालय सीतामऊ में संकाय प्रारंभ करने हेतु विस्‍तृत परियोजना प्रस्‍ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) स्‍वीकृत प्राक्‍कलन अनुसार बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण किया गया है। शेष बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

आयुष औषधालय की स्‍वीकृति

[आयुष]

135. ( क्र. 3788 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा आयुष औषधालय स्वीकृत करने हेतु क्या-क्या मापदंड निर्धारित किये गए? जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में दो विकासखंड चार तहसील तीन नगर परिषद 142 पंचायत होने पर कितने आयुष औषधालय विभाग द्वारा संचालित कर रहा है? स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की एवं आयुष औषधालय में सुविधाओं की जानकारी देवें। (ग) सुवासरा विधानसभा में अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में औषधालय कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (घ) आयुष औषधालय नवीन भवन का कार्य कब तक पूर्ण कर समस्त सुविधा उपलब्ध कराकर संचालित होंगे? जानकारी देवें। /span>

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग में औषधालय खोलने हेतु चयनित ग्राम की जनसंख्‍या तीन से चार हजार तथा पांच किलोमीटर की परिधी में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित न हो। (ख) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नवीन औषधालय खोले जाने की कोई योजना नहीं है। (घ) शासकीय आयुर्वेद औषधालय बोरखेड़ी एवं गोवर्धनपुरा का निर्माण कार्य नवम्बर 2024 तक पूर्ण होगा।

परिशिष्ट - "तेईस"

विभागीय कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

136. ( क्र. 3798 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जो भवन विहीन होकर अन्य भवनों में संचालित की जा रही हैं? साथ ही ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जो अत्यंत जीर्ण-शीर्ण भवनों में संचालित हो रही हैं? (ख) जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कितनी ऐसी ग्राम पंचायत हैं, जहां पर मांगलिक एवं सांस्कृतिक भवन नहीं है? प्रश्‍न (क), (ख) अंतर्गत जानकारी विकासखंड वार प्रदान करें। (ग) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजना एवं स्टांप ड्यूटी मद अथवा किसी अन्य मद या योजना द्वारा जिले में विकास खंडवार कौन-कौन से कार्य कितनी मद के स्वीकृत हुए? (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्षों में उक्ताशय के अंतर्गत आने वाले कार्यों हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्ताव अग्रेषित किये, उनमें से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत हुए? कितने पूर्ण हुए, कितने प्रस्ताव लंबित होकर विचाराधीन है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एवं 'अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है।

सहकारी समितियों अंतर्गत प्रदाय की गई नियुक्तियां

[सहकारिता]

137. ( क्र. 3800 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक केंद्रीय बैंक व्यवस्था अंतर्गत एवं सहकारी समितियां के अंतर्गत किन-किन कार्यों हेतु किस नियम प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां प्रदान की गई? (ख) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों के अंतर्गत संविदा एवं आउटसोर्स के माध्यम से अथवा नियमित एवं अनियमित के साथ ही अस्थाई नियुक्तियां किस नियम प्रक्रिया से कितनी अवधि हेतु की गई? वर्षवार बताएं। (ग) जिला अंतर्गत उल्लेखित वर्षों में क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार नवीन भंडारण गोदाम के निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया? कितने प्रारंभ हुए, कितने पूर्ण हुए, कितने प्रस्ताव विचाराधीन होकर लंबित हैं? (घ) बैंक एवं सोसाइटियों को कंप्यूटराइज्ड किये जाने हेतु किस प्रकार कितने बजट की कार्य योजना बनाई एवं योजना क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रतलाम में वर्ष 2015-16 से बैंक की उपविधियों में वर्णित कार्य के लिए बैंक के सेवानियम एवं समय-समय पर पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में नियुक्तियां की गयी हैं एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा संस्था की उपविधि में वर्णित कार्यों के लिए सेवानियम में विहित प्रावधान के अनुसार पूर्णत: अस्थाई नियुक्ति की गयी है। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रतलाम में नियुक्त नियमित सेवायुक्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित र‍तलाम में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में अस्थाई रूप से नियुक्‍त कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम का कम्प्यूटराईजेशन किये जाने हेतु वर्ष 2013-14 अनुसार 150 लाख के बजट की कार्ययोजना बनाई, तब से बैंक कम्प्यूटराईज्ड होकर बैंकिंग कार्य संचालित कर रहा है एवं सोसाइटियों को कम्प्यूटराईज्ड किये जाने हेतु बैंक एवं संस्था स्तर से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार की पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजना अंतर्गत जिले की 103 पैक्स संस्थाओं की कंप्यूटराजेशन की कार्यवाही प्रचलित है।

दलौदा महाविद्यालय अंतर्गत की गई नियुक्तियां

[उच्च शिक्षा]

138. ( क्र. 3802 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) मंदसौर जिला अंतर्गत स्वामी विवेकानंद विश्‍वविद्यालय दलौदा द्वारा जनभागीदारी समिति, आउटसोर्स के माध्यम से, किस-किस पद पर कौन-कौन सी नियुक्तियां अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई हैं? उनके प्राप्त आवेदन, मानदेय एवं उनकी चयन प्रक्रिया, चयनित स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता मो.नं. सहित, विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कार्यरत कर्मचारि‍यों की मासिक उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपियां देवें, नियुक्तियों से संबंधित शासन/यू.जी.सी. की क्या नियमावली है? (ग) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 अंतर्गत जन भागीदारी समिति को कुल कितनी आय प्राप्त हुई है? प्राप्त आय को वितरण/खर्च करने संबंधी विभाग/यू.जी.सी. के क्या दिशा निर्देश हैं? प्रतिलिपि देवें। इसका खर्च किस-किस कार्य के लिए, कितना-कितना, कब-कब किसके आदेश से हुआ है? जी.एस.टी. नंबर सहित प्रमाणित बिल की प्रतिलिपि‍ सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) की अवधि अनुसार विभाग से कितनी-कितनी राशि, कब-कब, किस कार्य के लिए प्राप्त हुई है? (ड.) क्या उक्त नियुक्तियां एवं खर्च यू.जी.सी. एवं शासन के नियमानुसार हुआ है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मंदसौर जिले में स्‍वामी विवेकानंद विश्‍वविद्यालय दलौदा नाम का कोई विश्‍वविद्यालय संचालित नहीं है। अत: प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (ड.) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंडियों में फायर ब्रिगेड की स्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

139. ( क्र. 3804 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि एवं कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है? योजनाओं का विस्तृत विवरण देवें। (ख) मध्य प्रदेश की किन-किन कृषि उपज मंडियों में सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं? सूची देवें। क्या मंडी संचालन नियमावली में फायर ब्रिगेड की अनिवार्यता है या नहीं? (ग) क्‍या अधिकांश कृषि उपज मंडियों में करोड़ों की फसलों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है? (घ) प्रदेश की मंडियों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु फायर ब्रिगेड की स्थापना की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) म.प्र. में किसानों की समृद्धि एवं कल्‍याण हेतु केन्‍द्र प्रवर्तित एवं राज्‍य सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र '' एवं 'अनुसार है। (ख) निरंक, मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत फायर ब्रिगेड की अनिवार्यता नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार। (घ) मंडी अधिनियम 1972 में प्रावधान नहीं होने से शेष का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

ग्रामीण क्षेत्र में काटी गई कॉलोनियां

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

140. ( क्र. 3812 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायत अंतर्गत कितनी कॉलोनियां किस-किस के द्वारा कब-कब काटी गई है? कॉलोनी का नाम, कॉलोनाइजरों का नाम, लाइसेंस, पंचायत की अनुमतियां इत्यादि विवरण देवें। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों में काटी गई किन-किन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित कर दी गईं हैं? ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं, जहां प्रश्‍न दिनांक तक मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं की गईं हैं? क्या उन कॉलोनाइजरों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों। (ग) कितनी कॉलोनियां अवैध पाई गईं हैं? अवैध कॉलोनाइजरों पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा की गई है? क्या कॉलोनाइजरों द्वारा शासन के नियमों का पालन किया गया है? संबंधित अधिकारियों द्वारा कब-कब कॉलोनियों का निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या कॉलोनाइजरों द्वारा टी.एन.सी, अनुमतियां, नक्शे, निर्माण अनुमतियां, डायवर्सन, रेरा अनुमतियां, ग्राम पंचायत की अनुमति ली गई है? यदि ली गई है तो इनकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार कॉलोनियां काटी गई हैं, जिसमें 02 कॉलोनाईजर लायसेंस जारी किये गये हैं, 05 ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, 01 टी.एन.सी.पी. अनुमति, 26 डायवर्सन प्रमाण-पत्रों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

मनरेगा योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

141. ( क्र. 3816 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना कब से तथा प्रदेश के कितने जिलों में चालू की गई? (ख) मनरेगा योजना अन्‍तर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के शासन के किन मापदण्‍डों से स्‍वीकृत किये जाते हैं? नवीन नियम निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या मनरेगा योजना राजगढ़ जिले में संचालित है? यदि हाँ, तो कब से प्रारम्‍भ की गई है? (घ) राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ अन्‍तर्गत मनरेगा योजना से दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के किन-किन स्‍थानों पर स्‍वीकृत किये गये हैं? उनमें से आज दिनांक तक कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने का क्‍या कारण है? उन्‍हें कब तक पूर्ण किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्‍मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 अंतर्गत मनरेगा योजना दिनांक 02 फरवरी, 2006 से प्रदेश के 18 जिलों में प्रारंभ की गई। वित्‍तीय वर्ष 2007-08 में और 13 जिलों में एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील है। (ख) शासन द्वारा प्रत्‍यायोजित वित्‍तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों के तहत मनरेगा योजना अन्‍तर्गत कार्यों की स्‍वीकृति की जाती है। तत्संबंध में निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वार्षिक मास्‍टर परिपत्र 2024-25 की प्रति नरेगा पोर्टल (https://www.nrega.nic.in) पर उपलब्‍ध है। (ग) जी हाँ। राजगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील है। (घ) दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा अंतर्गत स्‍वीकृत किये गये कार्यों में से प्रगतिरत एवं पूर्ण किये जा चुके कार्यों की जानकारी नरेगा पोर्टल (https://www.nrega.nic.in) की रिपोर्ट R6.12 Dynamic Report for Monitoring and details of works में उपलब्‍ध है। मनरेगा मांग आधारित योजना है, अत: मजदूरों की उपलब्‍धता के आधार पर कार्य पूर्ण किये जाते हैं। निश्‍चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ जिलांतर्गत संचालित आदर्श एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

142. ( क्र. 3817 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ में आदर्श महाविद्यालय एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालय खोले गये हैं? यदि हाँ, तो किस स्‍थान पर कितने क्षेत्रफल में कितनी-कितनी लागत से कब बनाये गये हैं? (ख) शासन द्वारा आदर्श एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में कौन-कौन सी कक्षायें संचालित की जावेगी तथा प्रत्‍येक कक्षा में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा? (ग) उक्‍त संचालित कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये शासन द्वारा क्‍या मापदण्‍ड बनाये गये हैं? (घ) आदर्श एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में कौन-कौन से कितने-कितने पद स्‍वीकृत किये गये हैं त‍था उनमें से कितने पदों की पूर्ति की जा चुकी है और शेष पदों की पूर्ति कब तक और कैसे की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। राजगढ़ जिले की विधानसभा, राजगढ़ में आदर्श एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजगढ़ के पीछे खोले गये हैं। आदर्श महाविद्यालय का क्षेत्रफल 4 हेक्‍टर है एवं लागत 12 करोड़ है तथा व्‍यावसायिक महाविद्यालय का क्षेत्रफल 6 हेक्‍टर एवं लागत 26 करोड़ है। (ख) आदर्श एवं व्‍यावसायिक महाविद्यालयों में संचालित कक्षाओं की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ग) संचालित कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्‍ड की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (घ) शासकीय आदर्श महाविद्यालय राजगढ़ में कुल 67 पद तथा शासकीय व्‍यावसायिक महाविद्यालय में कुल 73 पद स्‍वीकृत हैं। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। दोनों ही महाविद्यालयों में पद पूर्ति के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में उपलब्‍ध सुविधाएं

[उच्च शिक्षा]

143. ( क्र. 3820 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई में उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा कौन-कौन से कोर्स संचालित है? संचालित कोर्स अनुसार कुरवाई शासकीय महाविद्यालय में कितने छात्र-छात्रायें अध्‍यनरत हैं? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त महाविद्यालय में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब की जावेगी? (ग) क्‍या कुरवाई महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्‍या के मान से फर्नीचर की व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं, तो फर्नीचर सहित विभिन्‍न आवश्‍यक संसाधनों की व्‍यवस्‍था कब तक कर दी जावेगी? (घ) नई शिक्षा नीति के अनुसार कुरवाई महाविद्यालय को कब तक सर्व-सुविधायुक्‍त बनाया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में सहायक प्राध्‍यापक के 17 स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध 14 पदों पर अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। पदों की पूर्ति हेतु सहायक प्राध्‍यापक के कुल 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीडा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग इंदौर के माध्‍यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। कुरवाई महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन दो पालियों में होता है। अत: उपलब्‍ध फर्नीचर में स्‍नातक एवं स्‍नातकोत्‍तर की कक्षाओं का संचालन किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) कुरवाई महाविद्यालय में राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तीनों संकाय की कक्षाएं संचालित हैं। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

दै.वे.भो. कर्मचारियों को स्थाई कर्मी योजना का लाभ

[उच्च शिक्षा]

144. ( क्र. 3835 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री की नोट शीट क्रमांक 1136, भोपाल दिनांक 27.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के परिपालन में विभाग ने यदि आदेश जारी किये गए हैं, तो प्रदेश के कितने शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी/स्वशासी/ स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित किया जा चुका है? महाविद्यालयवार समस्त कर्मचारियों के नाम, नियुक्ति दिनांक, आदेश क्रमांक सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ग) उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का पालन कराने हेतु प्रमुख सचिव या आयुक्त स्तर से वीडियो कान्फ्रेंस या अन्य माध्यम से निरंतर समीक्षा कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) का पालन नहीं करने वाले प्राचार्यों या क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्‍च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, दिनांक 05.10.2023 द्वारा दैनिक भोगियों को महाविद्यालयों की निधियों में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुये समस्‍त प्राचार्यों को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) उच्‍च शिक्षा विभाग के निर्देश के परिपालन में प्राप्‍त जानकारी अनुसार प्रदेश के 78 शासकीय महाविद्यालयों में स्‍थाई कर्मी योजना के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। उच्‍च शिक्षा के पत्र दिनांक 05.10.2023 में दिये गये निर्देशों का प्राचार्यों द्वारा महाविद्यालयों की निधियों में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुए पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

वित्‍तीय अनियमितता के दोषी को नियम विरूद्व बहाली एवं पदस्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

145. ( क्र. 3837 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारंकित प्रश्‍न क्रमांक 147, दिनांक 20 दिसंबर, 2021 के उत्तर में (क) से (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है, दिया गया है? यदि जानकारी एकत्रित की गयी है तो बताएं एवं यह भी बताएं कि संबंधित के ऊपर प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी को जिले के प्रभार से शासन के किस आदेश के तहत अलग नहीं किया गया? जबकि वित्तीय अनियमिताओं की जांच प्रचलन में है? क्या शासन के यह निर्देश हैं कि गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषी व्यक्ति को प्रकरण के निराकरण होने तक वित्तीय प्रभार नहीं दिये जायें? यदि हाँ, तो नियम विरूद्व पदस्थापना करने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित उप संचालक कृषि जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद) को जिले के प्रभार से कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विधान सभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 147, दिनां‍क 20 दिसंबर, 2021 के प्रश्‍नांश (क) से (ग) का उत्‍तर पूर्व में विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 1849, दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। श्री जानराव हेडाऊ, उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास के विरूद्व की गई। विभागीय कार्यवाही के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुसार प्रकरण माननीय उच्‍च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम श्रेणी अधिकारी की पदस्‍थापना प्रशासनिक दृष्टि से जिलों में की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) स्‍थानांतरण नीति के तहत स्‍थानांतरण की कार्यवाही की जाती है।

ग्राम अंजनियाँ में उपमंडी की स्थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

146. ( क्र. 3839 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की कृषि उपजमंडी बिछिया अंतर्गत ग्राम अंजनियाँ में उपमंडी की स्थापना हेतु स्वीकृति कब दी गई थी? (ख) उपमंडी स्थापना हेतु ग्राम अंजनियाँ में राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति कब प्राप्त हुई है एवं कितनी भूमि आवंटित की गई है? यदि भूमि आवंटन प्रकरण ख़ारिज किया गया है तो ख़ारिज होने के कारण बतावे? क्या इस हेतु नवीन आवेदन किया गया? यदि हाँ, तो कब और क्या स्थिति है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कर दिया जायेगा? (ग) क्या प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर व कलेक्टर जिला मण्डला के द्वारा उपमंडी स्थापना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने हेतु क्रमशः दिनांक 27/02/202026/02/2020 को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने में विभाग द्वारा इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? (घ) क्या ग्राम अंजनियां एवं उसके आसपास के ग्रामों में क़ृषि का एक बहुत बड़ा रकबा है, जहाँ हजारों किसानों द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है? क्या इस कृषि बाहुल्य क्षेत्र के लिए उपमंडी होना अत्यंत आवश्यक है? क्या सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है? उपरोक्त उपमंडी की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदाय की जायेगी एवं इसका संचालन कब से प्रारंभ कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र शासन द्वारा दिनांक 29/10/1987 को ग्राम अंजनियाँ के खसरा क्रमांक 1016 रकबा 2.50 एकड़ भूमि पर उपमंडी प्रांगण की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, उक्त भूमि मंडी समिति बिछिया को प्राप्त नहीं हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उप मंडी स्थापना हेतु ग्राम अंजनियाँ में मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 6-40/ 2019/सात/शाखा-3, दिनांक 24/08/2019 से ग्राम अंजनियाँ में खसरा क्रमांक 1555/1 रकबा 3.98 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि स्थायी पट्टे पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन की उपरोक्तानुसार स्वीकृति की प्रति न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला मंडला के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 27/09/2019 से मंडी समिति बिछिया को प्रदाय की गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, उपमंडी अंजनियाँ की स्थापना हेतु प्रशसकीय स्वीकृति के लिए कलेक्टर, जिला मंडला का पत्र दिनांक 26/02/2020 एवं आंचलिक कार्यालय जबलपुर का पत्र दिनांक 27/02/2020 प्राप्त हुये हैं, जिसके अनुक्रम में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/नवीन मंडी/29/4/ब/297-298, दिनांक 25/06/2021 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उप मंडी स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी प्रश्‍नांश '' के जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रकरण में निर्धारित प्रीमियम/भू-भाटक जमा कर भूमि का नामांतरण किया जाकर दिनांक 21.04.2023 को भूमि का कब्‍जा मण्‍डी समिति को प्राप्‍त हुआ हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 (A) अनुसार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक माह जनवरी 2022 में प्रदत्त निर्देशों के संकलन के बिंदु क्रमांक 7, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रदेश में नई मंडियां/उप मंडियों नहीं खोली जानी चाहिए। इसके स्थान पर हानि में चल रही मंडियों की अधोसंरचना के बेहतर उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के साथ उन्हें लाभ में संचालित संस्थान के रूप में परिवर्तित करें, के अनुक्रम में उपमंडी अधिसूचित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है, जिससे शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

उज्जैन जिले में बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

147. ( क्र. 3848 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में बीज प्रमाणीकरण संस्था के अन्तर्गत कार्य करने वाली कितनी बीज संस्थाएं जो कि प्रायवेट/शासकीय सोसायटी (समितियां) हैं? संख्यावार, नामवार, प्रोप्रायटर के एवं समितियों के अध्यक्ष, सचिव, मैनेजर सभी के नाम सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त सभी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018 से 2023 तक खरीफ एवं रबी में कितना-कितना उत्पादन कार्यक्रम किन-किन गांवों में लिया गया? सम्पूर्ण जानकारी सूचीवार उपलब्ध करावें। (ग) विगत दो वर्ष में किन-किन सोसायटी द्वारा कृषि विभाग को खरीफ एवं रबी सीजन में कौन-कौन से बीज की खरीदी की गई एवं किन-किन समितियों को विभाग द्वारा कितना-कितना भुगतान (अनुदान सहित) किया गया? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। /span>

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्जैन जिले में कुल 46 निजी संस्थाएं (प्रायवेट कंपनी) एवं 20 बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2018 से 2023 तक उपरोक्त सभी संस्थाओं द्वारा खरीफ में 62090.00 हेक्टे. एवं रबी में 48368.40 हेक्टे. का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया, जिसकी वर्षवार/संस्थावार/गांववार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विगत दो वर्षों में 22 सोसायटी द्वारा खरीफ में सोयाबीन, रबी में गेहूं एवं चना बीज की खरीदी की गई। उक्त समितियों को विभाग द्वारा राशि रूपये 11883260/- का अनुदान दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 (1) एवं 3 (2) अनुसार है।

चिकित्‍सालय परिसर में बैठक का आयोजन

[आयुष]

148. ( क्र. 3917 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्‍सालय, शिवाजी नगर भोपाल की विकास एवं चिकित्‍सा कार्य में आ रही समस्‍याओं के कारण एवं उनके निराकरण हेतु दिनांक 22.04.2024 को चिकित्‍सालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त बैठक में उल्लिखित बिन्‍दुओं के संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? बिन्‍दुवार जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। चिकित्‍सालय आर.एम.ओ. द्वारा अपने स्तर एवं चिकित्सालय स्टाफ के साथ बैठक आयोजित की गई है। (ख) बैठक के मुख्य बिन्दु निम्‍न थे :- (1) भवन निर्माण - चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा 250 लाख का प्राक्‍कलन उपलब्‍ध कराया गया था, पुन: संशोधित प्रस्ताव राशि रूपये 495.64 लाख का प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी नहीं हुई है। (2) चिकित्‍सालय क्षेत्र में 3 अतिक्रमण हैं, जिसे हटाने की कार्यवाही की जा रही है। (3) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है।

ऑक्‍सीजन प्‍लांट की स्‍थापना

[आयुष]

149. ( क्र. 3918 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्‍वशासी) आयुर्वेद यूनानी/हाम्‍योपैथी महाविद्यालय एवं संस्‍थान भोपाल में ऑक्‍सीजन प्‍लांट कब एवं कितनी लागत से स्‍थापित किया गया था? (ख) क्‍या उक्‍त प्‍लांट वर्तमान में चालू स्थिति में नहीं है? यदि हाँ, तो कब से? (ग) उक्‍त प्‍लांट को चालू करने हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब की गई है? (घ) कब तक ऑक्‍सीजन प्‍लांट शुरू कर दिया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जिला प्रशासन द्वारा कोविड काल में वर्ष 2021 में ऑक्सीजन प्लांट होम्योपैथिक चिकित्सालय के फार्मेसी भवन में कोविड सेंटर होने से स्‍थापित किया गया। (ख) जी हाँ, चालू स्थिति में नहीं है। (ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन, सी.एम.एच.ओ. भोपाल, एन.एफ.एल. एवं ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने वाली कंपनी गेजट्रान इन्जीनियरिंग प्रा.लि. नोयडा को भी प्लांट के संबंध में तकनीकी खामियों के बारे में अवगत कराया गया। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) चूंकि आयुष विधा में उपचार हेतु अत्‍यधिक ऑक्‍सीजन की आवश्यकता न होने से ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। आयुक्‍त आयुष ने आयुक्‍त एवं प्रमुख सचिव, लोक स्वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को ऑक्‍सीजन प्‍लांट उनके आवश्‍यकता अनुसार अपने आधिपत्‍य में लेने हेतु लिखा है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

शासकीय सेवकों हेतु स्‍थानांतरण नीति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

150. ( क्र. 3919 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कितनी सहायक यंत्री/उपयंत्री कब से कौन-कौन पदस्‍थ हैं? शासन नियमानुसार एक ही स्‍थान पर कितने वर्ष तक पदस्‍थापना का प्रावधान है? (ख) शासन नियमानुसार यदि प्रश्‍नांश (क) में पदस्‍थ शासकीय सेवक, सहायक यंत्री/उपयंत्री पदस्‍थ नहीं है तो उनको कब तक हटाया जा सकता है? समय-सीमा बतावें। (ग) जिले में विभाग अंतर्गत कितने अधिकारी/कर्मचारी मूल पदस्‍थापना स्‍थान से अन्‍यत्र कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक मूल पदस्‍थापना स्‍थान पर पदस्‍थ किया जावेगा? समय-सीमा बताने की कृपा करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। नियमित शासकीय सेवकों के लिये म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 16.09.2022 को जारी स्‍थानांतरण नीति की कंडिका 17 अनुसार ''सामान्‍यत: 03 वर्ष या उससे अधिक पदस्‍थापना अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्‍थानांतरण किया जा सकेगा'' के प्रावधान है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले में विभाग अंतर्गत 32 अधिकारी/कर्मचारी मूल पदस्‍थापना स्‍थान से अन्‍यत्र कार्य कर रहे हैं। समय-सीमा निर्धारण संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये गये कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

151. ( क्र. 3920 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) रायसेन जिले में विगत तीन वर्षों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओं के कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति जारी की गई है? इनकी वित्‍तीय स्‍वीकृति किन सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की गई है? उक्‍त स्‍वीकृत कार्य कहां-कहां कराये गये हैं? वर्षवार, विकासखंडवार, योजनावार, कार्यवार जानकारी कार्य की लागत, पूर्ण, प्रगतिरत, अप्रारंभ व अपूर्ण की स्थिति बतावें/साथ ही कार्य की निर्माण एजेंसी का भी विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वीकृत कार्यों में किन-किन कार्यों का कितने प्रतिशत कार्य पूर्णता के विरूद्ध कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वीकृत कार्य जिले के सभी विकासखंडों में समान रूप से क्षेत्र की आवश्‍यकता व खर्च की मांग के अनुक्रम में स्‍वीकृत किये गये हैं? कुछ विकासखंडों में अत्‍यंत कम कार्य स्‍वीकृत किये जाने के क्‍या कारण रहे हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यों को लेकर खराब गुणवत्‍ता व अन्‍य अनियमितताओं को लेकर उल्‍लेखित अवधि में प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण किस प्रकार किया गया है? शिकायतवार जानकारी दें। क्‍या वरिष्‍ठ तकनीकी अधिकारियों से निर्मित कार्यों का भौतिक सत्‍यापन कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कार्यों की स्‍वीकृति संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव के आधार पर जारी की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव के परीक्षण उपरांत स्‍थानीय आवश्‍यकता, स्‍थल की स्थिति एवं संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाये जाने पर योजनांतर्गत राशि की उपलब्‍धता के आधार पर कार्य स्‍वीकृत किये जाते हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। विभाग द्वारा निर्मित कार्यों का निरीक्षण वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय द्वारा प्राइवेट बैंक में कराई गई एफ.डी.

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

152. ( क्र. 4037 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (R.G.P.V.) द्वारा नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट बैंकों में महाविद्यालय की लगभग 156 करोड़ की एफ.डी. कराकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है? शासन ने महाविद्यालयों/यूनिवर्सिटीज के प्राइवेट बैंकों में खाते खोलने हेतु क्या नियम/प्रावधान बनाए हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या आर.जी.पी.वी. प्रबंधन द्वारा निजी बैंकों में खाता खोलने के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन या टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो करोड़ों रुपए की प्राइवेट बैंक में एफ.डी. कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाकर पब्लिक नोटिफिकेशन जारी की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेट बैंकों में एफ.डी. कराने के लिए आर.जी.पी.वी. महाविद्यालय प्रबंधन में कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों की जांच किये जाने हेतु शासन द्वारा कमेटी का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो जांच कमेटी में कौन-कौन शामिल है तथा जांच कमेटी द्वारा जांच उपरांत किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाकर प्रश्‍न दिनांक तक उस व्यक्ति पर कार्रवाई की गई? यदि हाँ, तो कब-कब तथा क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल की राशि निजी खातों में डाले जाने संबंधी वित्‍तीय अनियमितता की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया थाजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। 03 सदस्‍यीय जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विस्‍तृत जांच हेतु विभाग द्वारा 05 सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) विश्‍वविद्यालय के तत्‍कालीन प्रबंधन द्वारा निजी बैंकों में खाता खोलने के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन/टेण्‍डर प्रक्रिया अपनाई जाना प्रतिवेदित नहीं है। प्रकरण में एस.आई.टी. द्वारा जांच की जा रही है। (ग) 03 सदस्‍यीय जांच समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्‍टया दोषी प्रतीत होने पर तत्‍कालीन कुलपति डॉ. सुनील कुमार एवं तत्‍कालीन कुलसचिव, डॉ. आर.एस. राजपूत को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। थाना गांधी नगर भोपाल में एफ.आई.आर. क्रमांक 0057/2024 डॉ. आर.एस. राजपूत, श्री ऋषिकेश वर्मा, डॉ.सुनील कुमार, श्री मंयक कुमार एवं श्री दलित संघ सोहागपुर के विरूद्ध कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय द्वारा दर्ज करवायी गई, एस.आई.टी. द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है। डॉ. सुनील कुमार के अभियोजन की स्‍वीकृत प्रदान की गई है। सेवानिवृत्‍त वित्‍त नियंत्रक श्री एच.के. वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वित्‍त विभाग को लिखा गया है। प्रकरण में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय के संबंधित शाखा में पूर्व से पदस्‍थ अधिकारियों/कर्मचारियों के निलंबन का निर्णय लिया गया है एवं संबंधित शाखा में संबंधित पदों पर अन्‍य अमले की पदस्‍थापना का निर्णय लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत एक उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की गई है, जो समस्‍त मामलों की जांच करेगी। 05 सदस्‍यीय समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

पुल, पुलिया एवं सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

153. ( क्र. 4180 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा के जुन्‍नारदेव एवं आरक्षित विकासखण्‍ड में आबादी के गांव, नदियों एवं नालों व जंगलों के अन्‍दर बसे हैं? आवागमन हेतु प्रधानमंत्री सड़क एवं सड़कों से ग्रामों को जोड़ने हेतु क्षेत्र की जनता मांग करती रहती है? क्‍या विभाग सर्वे कराकर सड़कों एवं पुल-पुलिया का निर्माण करवाने वर्तमान बजट सत्र में प्रावधान करेंगे? (ख) क्‍या तामिया विकासखण्‍ड की गिरजामाई से झौतकला तक 3 किलोमीटर की सड़क का सर्वे कराकर स्‍वीकृति‍ हेतु वर्तमान बजट सत्र में प्रावधान करेंगे, जिससे पचमढ़ी शिवरात्री मेला एवं श्रवण मेला में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं एवं ग्रामीण आबादी को आवगमन सुलभ हो सकेगा? (ग) क्‍या तामिया विकासखण्‍ड के ग्राम सावरवानी, अन्‍होनी, मुत्‍तौर में पुलियों का सर्वे कराकर निर्माण कराने पर वर्तमान बजट सत्र में प्रावधान करेंगे? (घ) क्‍या विभाग जुन्‍नारदेव विधानसभा में सर्वे कराकर प्रधानमंत्री सड़क के निर्माण में छूटी पुल, पुलिया एवं क्षतिग्रस्‍त मार्ग जो दुर्गम क्षेत्र में तेजी से वर्षा हो जाने के कारण बह जाते हैं, को सुधार करने हेतु वर्तमान बजट सत्र में प्रावधान करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जुन्नारदेव विधानसभा के आरक्षित विकासखण्ड तामिया एवं जुन्नारदेव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 250 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को जोड़ने का प्रावधान है। उक्त दोनों आरक्षित विकासखण्ड के योजनांतर्गत समस्त पात्र ग्रामों को एकल संपर्कता के तहत संपर्कता प्रदाय की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) तामिया विकासखण्ड के ग्राम झौंतकलां को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्ग घाटिया से झौंतकलां द्वारा पूर्व से संपर्कता प्रदान है। गिरजामाई मन्दिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुत्तौर से सुआम तक मार्ग के मध्य स्थित है। गिरजामाई पृथक से राजस्व ग्राम न होने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है। (ग) तामिया विकासखण्ड के ग्राम सावरवानी, अनहोनी को मार्ग टी 01 झिरपा मार्ग से सावरवानी एवं झिरपा चांवलपानी मार्ग से अनहोनी को पूर्व से ही एकल संपर्कता प्राप्त है। ग्राम मुत्तौर को लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित सड़क इटावा से मुत्तौर के द्वारा जोडा जा चुका है। उक्त मार्गों में नवीन पुल पुलियों की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं, जुन्नारदेव विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्ग में स्वीकृत लंबाई तक कोई भी पुल-पुलियां छूटी नहीं है एवं दुर्गम क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई भी निर्मित मार्ग वर्तमान में तेजी से वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आउटसोर्स से भर्ती किये गए कर्मचारियों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

154. ( क्र. 4241 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बालाघाट जिले में किस कॉलेज में आउटसोर्स के माध्यम से कितने कर्मचारी किस-किस पद पर सेवा दे रहे हैं? समस्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) आउटसोर्स सेवा हेतु बुलाई गई निविदा के समाचार पत्र एवं निविदा की समस्त कार्यवाही के दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश में किस एजेंसी की आउटसोर्स हेतु सेवा ले रहा है? इस संबंध में जारी कार्य आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (घ) क्‍या मध्य प्रदेश के समस्त कॉलेज में आउटसोर्स से पदस्थ कर्मचारियों को किसी एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा रहा है? व्‍हाउचर की प्रति उपलब्ध करायें। /span>

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारियों की संख्‍या 61 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '''' के अनुक्रम में आउटसोर्स सेवा हेतु सेडमेप के माध्‍यम से आवश्‍यकता अनुसार रखा गया है। निविदा जारी नहीं की जाती है। (ग) आयुक्‍त, उच्‍च शिक्षा में सेडमेप के माध्‍यम से सेवाएं ली जा रही है। जारी आदेश की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) अधिकांश महाविद्यालयों में आउटसोर्स से पदस्‍थ कर्मचारियों का आउटसोर्स एजेन्‍सी के माध्‍यम से भुगतान किया जा रहा है। व्‍हाउचर की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

 

 

 








 


भाग-2

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


एटीएम कार्ड खरीदी में अनियमितता

[सहकारिता]

1. ( क्र. 34 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अपेक्स बैंक द्वारा अपेक्स बैंक एवं प्रदेश के बैंकों के लिए वर्ष 2022-2023 में एटीएम कार्ड कब-कब किस दर से खरीदे गए? कितनी राशि की निविदा प्राप्त हुई व कौन-सी निविदा पात्र पाई गई? निविदा प्रपत्र एवं निविदाओं का तुलनात्‍मक विवरण दें? (ख) क्या अपेक्स बैंक द्वारा कार्ड खरीदी के पूर्व जिला सहकारी बैंकों से कार्ड की डिमांड प्राप्त की गई थी? क्या डिमांड आई थी? जिला बैंकवार जानकारी दें? जिसके आधार पर एटीएम कार्ड खरीदी हेतु निविदा जारी की गई थी। (ग) क्या निविदा के बाद बैंकों से पुनः बढ़ाकर डिमांड प्राप्त की गई है और अधिक संख्या में कार्ड खरीदी की आदेश दिये गये है? (घ) खरीदे गए एटीएम कार्डों में से अभी तक कुल कितने कार्ड उपभोक्ताओं/जमाकर्ताओं/कृषकों को जारी किये गये? कितने शेष है? बैंकवार जानकारी दें? आवश्यकता से अधिक कार्ड खरीदे जाने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वर्ष 2022-23 में दिनांक 09.02.2023 को जारी निविदा के आधार पर राशि रूपये 110 (कर अतिरिक्त) प्रति एटीएम कार्ड की दर से शीर्ष बैंक द्वारा शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के लिए क्रय किए गयेजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राप्त निविदाओं एवं पात्र निविदा का तुलनात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ख) जी हां, जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है(ग) जी नहीं। (घ) खरीदे गये, जारी किए गये एवं जारी किए जाने हेतु शेष एटीएम कार्डों की बैंकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होते हैं।

किसान एवं पंजीकृत फर्मों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. ( क्र. 114 ) श्री देवेंन्द्र रामनारायन सखवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी अम्‍बाह एवं पोरसा में वर्ष 2020 से कितने व्‍यापारियों की फर्म पंजीकृत है जो मण्‍डी में फसलों का क्रय विक्रय करते हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उनके नाम एवं उनसे प्राप्‍त राजस्‍व की सम्‍पूर्ण जानकारी देवें? (ग) उपरोक्‍त मण्डियों में किसानों के लिये क्‍या-क्‍या सुविधाएं दी जाती हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2020 से कृषि उपज मंडी समिति अम्बाह में 41 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म तथा पोरसा में 81 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्म पंजीकृत हैं, जो मंडी में फसलों का क्रय-विक्रय करते हैं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार मंडी समिति अम्बाह एवं पोरसा के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/फर्मों के नाम एवं उनसे प्राप्त राजस्व की वर्षवार संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-अनुसार है। (ग) मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 383 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब हुआ? वर्षवार, सड़कवार जानकारी से अवगत करावें। प्रश्‍न दिनांक तक कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रचलित है? वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार निर्मित कौन-कौन सी सड़कें समय-सीमा के पहले ही खराब हो कर रिनोवेशन कराया गया है? कौन-कौन सी सड़कें रिनोवेशन हेतु शेष हैं? शेष सड़कों का रिनोवेशन कब तक कर दिया जावेगा? ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो समय-सीमा के पहले ही खराब हो गई हैं? क्या दोषी अधिकारी/ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विकासखण्ड चाचौड़ा अंतर्गत निर्माणाधीन नई सड़कों के कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक किये गये सड़क निर्माण की वर्षवार, सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कोई भी सड़क समय-सीमा से पूर्व खराब नहीं हुई है, ना ही समय-सीमा के पूर्व रिनोवेशन कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विकासखण्ड चाचौड़ा में निर्माणाधीन पुलो के कार्य की संभावित पूर्णता तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।

ग्रामों की सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 391 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चाचौड़ा विधान सभा के कई ग्रामों से मुख्य मार्गों तक आने हेतु सड़कों का अभाव होने के कारण आम जनता बरसात के समय विशेष रूप से परेशान होती रहती है, इसलिये ग्राम रामाखेजरा गणेशपुरा कांतर रोड से बंदरूआ तक दूरी 2km, एबी रोड पाखरियापुरा से चक बकाऊ होते हुए बोरदा तक दूरी 3km, मालीपुरा से कुदारा तक दूरी 2 km, ग्राम दांत से कोलूखेड़ी जोड़ तक दूरी 3km, ग्राम राजाहेड़ी से हिंगोना तक दूरी 2km तक की सड़कों का निर्माण कराये जाने से आम जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी? क्या आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त सड़कों का डामरीकरण कराकर निर्माण करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उक्त सड़कों के निर्माण किये जाने से लगभग 50 ग्रामों के ग्रामीणजनों को सुविधा प्राप्त होगी क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या कुछ ग्रामों में बरसात के समय पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, बीमार व्यक्तियों को इलाज की मुसीबत खड़ी हो जाती है और ग्रामीणजनों की विशेष माँग भी है कि पक्की सड़क निर्माण कराये जाने से क्षेत्र की जनता आवागमन का लाभ लेकर मुख्य मार्गों से ग्रामवासियों का जुड़ना संभव हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) समस्त ग्राम बारहमासी सड़क से एकल संपर्कता प्राप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में दोहरी संपर्कता का प्रावधान नहीं है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश '''' अनुसार।

पक्‍के श्‍मशान घाट बनाए जाने की योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 392 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के किन-किन गाँवों में मनरेगा से श्‍मशान घाट पक्के बने हुए है? कितनों में बरसात के मौसम की दृष्टि से पानी से बचाव के लिए टीन या छत है? विवरण सहित सूची उपलब्ध करावेंI (ख) क्या पक्के श्‍मशान घाट बनाये जाने हेतु कोई योजना संचालित है? यदि है तो श्‍मशान घाट विहीन गांवों को इस योजना का लाभ कब तक मिल पायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के गांवों में बने हुये पक्‍के शांतिधाम की सूची  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। बरसात के मौसम की दृष्टि से पानी से बचाव के लिए शांतिधाम में टीन शेड की सूची  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना से शांतिधाम निर्माण किया जाता है। मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है ग्राम सभा से कार्य अनुमोदन उपरांत वार्षिक कार्य योजना की प्राथमिकता सूची अनुसार कार्यों का चयन किया जाता है। अतः निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 446 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा की जनपद पंचायत पलेरा में सेक्टर - सैपुरा में उपयंत्री के पद पर कालीचरण राजपूत को प्रभार दिया गया था और बतौर उप‌यंत्री के पद का निर्वहन करते हुए किन-किन ग्राम पंचायतों की माप-पुस्तिकायें एवं बिल वाऊचरों को सत्यापित किया है? वर्ष 2020 से वर्तमान प्रश्‍न दिनांक तक समस्त M.B. बिल व्‍हाउचर तथा निर्माण संबंधी भुगतान, कार्य के नामों सहित उपलब्‍ध करायें। (ख) क्या प्रभारी सहायक यंत्री के रूप में जनपद पंचायत पलेरा में पदस्थ किये गये जारी आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें तथा किस सक्षम अधिकारी द्वारा किस नियम के तहत दो पदों को धारित किये जाने का आदेश जारी किया है? समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ग) क्या पलेरा जनपद के सेक्टर सैपुरा की ग्राम पंचायतों की माप-पुस्तिकाएं यही तैयार करते थे और यही प्रभारी सहायक यंत्री के बतौर उक्त निर्माण कार्यों को भुगतान हेतु प्रमाणित करते रहे, जिसमें भारी भ्रष्‍टाचार कर जनपद पलेरा के A.A.0. की मिलीभगत से लाखों रुपये की राशि की हेरा-फेरी कर शासन की भारी भरकम राशि का दुरुपयोग किया गया? क्या A.A.0. एवं उपयंत्री की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या उपयंत्री एवं सहायक प्रभारी यंत्री की नियुक्ति के पश्चात तीसरी संतान हुई है और वार्ड क्र. 8, नौगांव, जिला छतरपुर में परिवार आई.डी. क्र. 20691547 पर तीन जीवित संता‌नें हैं? क्या इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही कब तक करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, श्री कालीचरण राजपूत उपयंत्री को कार्यालय जिला पंचायत टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 964 दिनांक 07.10.2020 के द्वारा सेक्‍टर का प्रभार दिया गया था। उपयंत्री के पद का निर्वहन करते हुये सेक्‍टर सैपुरा अंतर्गत (सैपुरा, वेडरी, वखतपुरा, गोवा, कपासी, खजरी, गडारी, टीलानरेनी एवं कछौराखास) की माप-पुस्तिकायें एवं बिल वाउचरों का सत्‍यापन किया गया है। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जावेगी। अत‍: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित समग्र आई.डी. पर दो जीवित संतान प्रदर्शित हो रहे हैं। जी हाँ, प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित तथ्‍यों की जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मनरेगा योजना अन्‍तर्गत राज्‍य सरकार की राशि प्राप्‍त न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 497 ) श्री देवेंन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्र प्रवर्तित मनरेगा योजना के अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2024-25 में कितनी-कितनी राशि प्रति वित्‍तीय वर्ष केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त हुई है? (ख) उक्‍त अवधि में मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी कम राशि केन्‍द्र सरकार से किन कारणों से प्राप्‍त हुई है? केन्‍द्र सरकार से कितनी राशि मनरेगा योजना के अन्‍तर्गत प्राप्‍त करना शेष है? (ग) क्‍या केन्‍द्र सरकार से मनरेगा योजना के तहत राशि नहीं मिलने से प्रदेश के मजदूरों को मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो मजदूरों को भुगतान किये जाने के संबंध में राज्‍य सरकार के क्‍या प्रयास है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। J(ख) मनरेगा योजना में किये गये कार्यानुसार राज्‍य द्वारा किये गये व्‍यय के आधार पर केन्‍द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्‍ध कराई जाती है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में मजदूरी भुगतान लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

अध्‍ययन अध्‍यापन की व्‍यवस्‍था एवं भवन निर्माण

[उच्च शिक्षा]

8. ( क्र. 617 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नियमित प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष महीनें में 2-4 पीरियड भी नहीं लेते और 2-3 लाख का वेतन प्राप्त करते हैं, उनके मूल कार्य क्या हैं? अध्ययन-अध्यापन के अलावा किन शासकीय कार्यों में संलग्‍न किया गया है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? (ख) अतिथि शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया क्या है, शासनादेशों की प्रतियाँ दें? क्या यह सही है कि विद्वान अतिथि शिक्षक एम.फिल और पी.एचडी. करने वालों पर ही महाविद्यालय, विश्‍वविद्यालय की पढ़ाई निर्भर है? (ग) क्या विरसिंहपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2017 में महाविद्यालय खोला गया था, 10 एकड़ जमीन प्राप्त हो गई है कब तक इसके भवन निर्माण की शुरूआत की जायेगी? (घ) जैतवारा और मझगवॉं के विशाल भवन में महाविद्यालय चालू हैं जैतवारा में अधिकांश विद्वान शिक्षक हैं मझगवां में शिक्षक न होनें के कारण न तो पढ़ाई होती है और न ही बच्चे हैं, कितना जल्दी कब तक दोनों जगह संकायों के अनुसार शिक्षण कार्य सुचारुता से चलाने के लिये शिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। समस्‍त शासकीय महाविद्यालय एवं विश्‍वविद्यालय के नियमित प्राध्‍यापक, सह प्राध्‍यापक, सहायक प्राध्‍यापक एवं समकक्ष संवर्गों में पदस्‍थ सभी अधिकारियों को विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-11/2018/38-1, दिनांक 19.01.2019 अनुसार वेतन प्राप्‍त कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 में विहित विनियमों के अनुसार प्राध्‍यापक, सह प्राध्‍यापक, सहायक प्राध्‍यापक कार्य करते हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। अध्‍ययन-अध्‍यापन के अलावा अन्‍य शासकीय कार्यों में संलग्‍न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। जी नहीं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के लिए 15431 प्राध्‍यापक एवं सहायक प्राध्‍यापक के पद स्‍वीकृत हैं। इन पदों पर 6395 नियमित शिक्षक एवं 4396 अतिथि विद्वान पदस्‍थ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। रिक्‍त शिक्षकों के पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। नियमित शिक्षकों की पूर्ति हेतु 1669 सहायक प्राध्‍यापकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्‍यम से प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, विरसिंहपुर जिला सतना के भवन निर्माण का प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) शासकीय महाविद्यालय, जैतवारा में शैक्षणिक संवर्ग के 21 पद स्‍वीकृत हैं, जिनमें 03 नियमित शिक्षक तथा रिक्‍त पदों पर 18 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। शासकीय महाविद्यालय, मझगवां में शैक्षणिक संवर्ग के 06 पद स्‍वीकृत हैं, जिनमें 01 नियमित शिक्षक तथा शेष रिक्‍त पदों पर 05 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। जैतवारा और मझगवां में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री ब्‍याज माफी योजना 2023

[सहकारिता]

9. ( क्र. 657 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उप पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं छतरपुर जिला छतरपुर को मुख्‍यमंत्री ब्‍याज माफी योजना 2023 में की गई आर्थिक अनियमितताओं तथा गबन के संबंध में प्रतिवेदन सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्‍थाएं छतरपुर द्वारा दिया गया था? (ख) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्‍थाएं म.प्र. विंध्‍याचल भवन भोपाल के पत्र क्र. साख/सी.बी-2/50/छतरपुर सी-2/50/छतरपुर/बि 2022/1047 भोपाल दिनांक 25/04/2022 के अनुसार दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये यदि हाँ, तो क्‍यों? (ग) क्‍या आयुक्‍त सहकारिता विभाग के पत्र क्र./साख/2018/310 भोपाल दिनांक 02/02/2018 के तहत पत्र कलेक्‍टर छतरपुर को दिया गया यदि हाँ, तो कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनान्‍तर्गत फण्‍ड से निर्माण कार्य की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 664 ) श्री केशव देसाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन स्‍तर से 15वें वित्त योजनान्‍तर्गत जनपद स्‍तर पर प्रदाय फण्‍ड से निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये जाने की क्‍या प्रक्रिया है तथा कौन-कौन से कार्य स्‍वीकृत किये जाते हैं? (ख) क्‍या जनपद पंचायत गोहद पर कार्यों की स्‍वीकृति संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यदि नहीं, किया गया है, तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) जनपद पंचायत गोहद अन्‍तर्गत पिछले 02 वित्तीय वर्षों में स्‍वीकृत कार्य का नाम, स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि, मूल्‍यांकन एवं कार्य की भौतिक स्थिति क्‍या है? यदि राशि व्‍यय किये जाने के पश्‍चात भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसके लिए दोषी कौन है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जनपद पंचायत स्‍तर पर कार्यों की स्‍वीकृति संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - '''' अनुसार है।

भूमि विकास निगम के कर्मियों को पेंशन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

11. ( क्र. 897 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भूमि विकास निगम कब बंद किया गया? जब निगम बंद किया गया तब उसमें कितने कर्मचारी कार्यरत थे? (ख) वर्तमान में निगम के कितने कर्मचारियों को प्रतिमाह किस दर से पेंशन दी जा रही है? (ग) ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्‍हें पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है? ऐसे कर्मचारियों की नाम सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित जिन कर्मचारियों की पेंशन प्रारंभ नहीं हो सकी है उनमें से कितनों ने जून 2024 में नर्मदापुरम के संभाग आयुक्‍त, संयुक्‍त संचालक कृषि को आवेदन दिया है? उक्‍त कर्मचारियों की पेंशन कब तक प्रारंभ हो सकेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2001 में राज्‍य शासन के आदेश क्र. डी-7/97/14-3 दिनांक 07.06.2001 से म.प्र.राज्‍य भूमि विकास निगम बंद किया गया। निगम समापन के समय 560 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे। (ख) वांछित जानकारी राज्य सरकार द्वारा संधारित नहीं की जाती है बल्कि केन्द्रीय संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संस्था द्वारा संधारित होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) वांछित जानकारी राज्य सरकार द्वारा संधारित नहीं की जाती है बल्कि केन्द्रीय संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संस्था द्वारा संधारित होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) नर्मदापुरम के संभाग आयुक्‍त, संयुक्‍त संचालक के कार्यालय में कोई भी पेंशन प्रारंभ से संबंधित आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है। अत: प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है।

नवीन महाविद्यालय की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

12. ( क्र. 997 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय खातेगांव एवं कन्‍नौद किस वर्ष से संचालित किये जा रहे हैं एवं वर्तमान में इन दोनों कॉलोजों में कितने विषय पढ़ाये जा रहे हैं। (ख) इन दोनों महाविद्यालय में स्‍नातक एवं स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रमों में वर्ष 2023-24 में कुल कितने छात्र एवं छात्राएं अध्‍ययनरत हैं? केवल संख्‍या बताएं। (ग) खातेगांव तहसील के आदिवासी बाहुल्‍य हरणगांव के आसपास के 50 गांवों के विद्यार्थियों को लगभग 40 से 50 कि.मी. की दूरी इन दोनों कॉलेजों में जाने के लिये तय करना पड़ती है। (घ) क्‍या विभाग क्षेत्रवासियों की मांग के अनुरूप ग्राम हरणगांव में नवीन महाविद्यालय की स्‍वीकृति प्रदान कर रहा है? क्‍या विभाग के पास इस बाबत् कोई प्रस्‍ताव लंबित हैं? क्‍या सत्र 2024-25 में नवीन कॉलेज प्रारंभ हो सकेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय खातेगांव सन् 1985 से संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-01 अनुसार है। शासकीय महाविद्यालय कन्‍नौद सन् 1984 से संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-02 अनुसार है। (ख) शासकीय महाविद्यालय खातेगांव जिला देवास में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्‍नातक में 684 छात्र, 827 छात्राएं इस प्रकार कुल 1511 तथा स्‍नातकोत्‍तर में 32 छात्र एवं 112 छात्राएं इस प्रकार कुल 144 विद्या‍र्थी अध्‍ययनरत हैं। शासकीय महाविद्यालय कन्‍नौद जिला देवास में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्‍नातक में 546 छात्र, 721 छात्राएं इस प्रकार कुल 1267 त‍था स्‍नातकोत्‍तर में 41 छात्र एवं 89 छात्राएं इस प्रकार कुल 130 विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं। (ग) हरणगांव से शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर 32 कि.मी. दूरी पर संचालित है जहां हरणगांव के विद्या‍र्थी अध्‍ययन कर सकते हैं। (घ) कैचमेंट एरिया में 03 हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल संचालित हैं जिनमें कला संकाय में 672, वाणिज्‍य संकाय में 235 तथा विज्ञान संकाय में 28 इस प्रकार कुल 935 विद्या‍र्थी अध्‍ययनरत हैं। डी.पी.आर. तैयार कर भेजा गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीस"



संचालक मण्डल से संबंधित जानकारी

[सहकारिता]

13. ( क्र. 1115 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी विपणन सहकारी समितियां पंजीकृत है, उनकी उपविधियां, संस्थागत सदस्यों व्यक्तिगत सदस्यों की सूची प्रमाण सहित कृपया उपलब्ध करावें। (ख) मुरैना जिले के अंतर्गत कौन-कौन सी विपणन सहकारी समितियों में निर्वाचन संचालन मण्डल है। निर्वाचन संचालन मण्डल की सूची नाम, वर्ग निर्वाचन दिनांक प्रमाण सहित कृपया जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में निर्वाचन संचालन मण्डल के सदस्यों द्वारा चुनाव से एक वर्ष पूर्व एवं संचालक बनने की अवधि में अपने खुद की जमीन की फसलों की पैदावार में से पांच क्विंटल इसमें से जो भी कम हो अपनी विपणन समिति में विक्रय की है या नहीं। यदि की है तो सदस्यवार प्रमाण सहित कृपया जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ यदि नहीं, तो समिति कि उपविधि क्रमांक 30 (1) (ज) के अनुसार उक्त संचालक मण्डल के सदस्य संचालक पद के लिए अपात्र है। अतः ऐसे अपात्र संचालकों को पद से हटाने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपया समयावधि अवगत करावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आजीविका मिशन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 1122 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजीविका मिशन गरीबी हटाओ योजना के अंतर्गत कितने महिला स्व-सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है? सूची उपलब्ध करावेंl (ख) स्व-सहायता समूहों की कितनी महिलाओं को बैंक या विभाग द्वारा कितना ऋण किस समूह को दिलाया गया? राशि सहित ब्यौरा उपलब्ध करावें l (ग) क्या ऋण उन्हीं महिलाओं के खातों में डाला गया है जिनके नाम से समूह का क्रियान्वन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विवरण सहित सूची उपलब्‍ध कराएl (घ) कितनी महिलाए समूह के माध्यम से स्व-रोजगार कर आत्मनिर्भर बन पायी है? रोजगार का प्रकार सहित विवरण उपलब्ध करावेंl

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) चाचौड़ा विधानसभा के अंतर्गत आजीविका मिशन योजना में 2915 महिला स्‍व-सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है। समूहवार सूची  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-क अनुसार है। (ख) आजीविका मिशन योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा 711 स्‍व-सहायता समूहों को 15.80 करोड़ रूपए की ऋण राशि उपलब्‍ध करायी गयी है। समूहवार प्रदाय ऋण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ख अनुसार है। इसके अतिरिक्‍त आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 1524 स्‍व-सहायता समूहों को 13.56 करोड़ रूपए की ऋण राशि उपलब्‍ध करायी गयी है समूहवार प्रदाय ऋण की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-ग अनुसार है। (ग) जी नहीं। बैंक ऋण खाते में डाला जाता है। समूहों द्वारा अपनी आवश्‍यकता तथा सुविधा अनुसार ऋण राशि का बैंक से नकद आहरण कर आपसी सहमति से सदस्‍यों में वितरण किया जा रहा है। (घ) 27079 महिलाएं समूह के माध्‍यम से स्‍व-रोजगार कर आत्‍मनिर्भर बन गई है। रोजगार का प्रकार सहित विवरण  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट (घ) अनुसार है।

मनरेगा एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 1286 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले की पवई विधान सभा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये है? कहां-कहां पर कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं और कहां-कहां पर कार्य किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पवई विधान सभा में कितने कार्य अधूरे हैं? अधूरे कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? कितने कार्य गुणवत्‍ताविहीन है, जिनकी जांच चल रही है। (ग) पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है? जानकारी वर्षवार, पंचायतवार, लागत एवं कार्य की स्थिति बताइये? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में इन तालाबों की खुदाई से निकलने वाले मुरम एवं पत्‍थर का उपयोग कहां-कहां किया गया है और इनसे किस प्रकार का और कितना राजस्‍व प्राप्‍त हुआ है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पन्‍ना जिले में पवई विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 65 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश '''' के सन्‍दर्भ में पवई विधानसभा क्षेत्र में 34 कार्य अधूरे हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) पवई विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक 103 तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश '''' के सन्‍दर्भ में मनरेगा योजना से निर्माणाधीन तालाबों की खुदाई से प्राप्‍त मिट्टी/मुरम का उपयोग पार के निर्माण में किया गया है। उक्‍त तालाब निर्माण कार्य मनरेगा मद से श्रमिकों के माध्‍यम से कराये गये हैं, जिनमें पत्‍थर खुदाई नहीं की गई है। जिससे किसी प्रकार के राजस्‍व की प्राप्ति नहीं हुई है।

गांव में खेल मैदान व स्‍टेडियम

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 1296 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में खेल मैदान के लिये जमीन चिन्‍हि‍त कर ली गई है एवं कितने ग्रामों के लिये चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं क्षेत्र में कितने स्‍थानों पर ग्रामीण स्‍टेडियम बन चुके है। (ख) क्‍या ये ग्रामीण स्‍टेडियम कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी खेलने की स्थिति में है? (ग) यदि नहीं, तो कब तक मैदान के ऊपर से निकलने वाली हाईटेंशन बिजली लाईन को हटाने, जमीन समतलीकरण, बाऊंड्रीवाल, अतिक्रमण हटाने एवं गेट आदि के कार्य को पूर्ण कर स्‍टेडियम को खेलने के लिये उपयुक्‍त व सुरक्षित बना दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नागदा-खचरौदा विधान सभा क्षेत्र के 86 ग्रामों में खेल मैदान के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है एवं 50 ग्रामों के लिए जमीन चिन्हित किया जाना शेष है तथा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत में ग्रामीण स्‍टेडियम बनाया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) ग्रामीण खेल मैदान/स्‍टेडियम के ऊपर से निकलने वाले हाई टेंशन बिजली लाईन को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, स्‍टेडियम की बाउंड्रीवाल तथा गेट की मरम्‍मत एवं पेंट की आवश्‍यकता है, ग्राम पंचायत घिनौदा द्वारा ग्रामीण खेल मैदान/स्‍टेडियम में समतलीकरण कराया गया, वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

शासकीय महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

17. ( क्र. 1331 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा क्षेत्र की नगर परिषद मगरोनी में वर्तमान में दो शासकीय हायर सेकेन्‍ड्री स्‍कूल एवं 3 अशासकीय हायर सेकेन्‍ड्री स्‍कूल संचालित हैं, मगरोनी के लगी 100 ग्रामीण के छात्र इन्‍हीं विद्यालयों में अध्‍ययन करते हैं। यहां शासकीय महाविद्यालय नहीं होने से प्रत्‍येक वर्ष सैकड़ों छात्र उच्‍च शिक्षा अध्‍ययन से वंचित रह जाते हैं। (ख) क्‍या नगर परिषद मगरोनी में वर्षों से चली आ रही नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने की मांग पूर्ण की जावेगी? यदि की जावेगी तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मगरोनी से 25 किलोमीटर पर शासकीय महाविद्यालय मोहना, 25 किलोमीटर पर शासकीय महाविद्यालय भितरवार एवं 08 किलोमीटर की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय नरवर संचालित हैं। जहां विद्या‍र्थी अध्‍ययन कर सकते हैं। (ख) विभागीय मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने के कारण मगरोनी में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता हैं।

शासकीय नवीन महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

18. ( क्र. 1409 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला पांढुर्णा में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु शासन/विभाग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों/जनों द्वारा कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुए है? यदि हाँ तो उनकी जानकारी व उन पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या प्रदेश के जिला पांढुर्णा में शासन/विभाग स्तर में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु कोई विचार/प्रस्ताव लंबित हैं? यदि हाँ, तो उस पर कब तक निर्णय लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु शासन/विभाग विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या प्रदेश के जिला पांढुर्णा व सिवनी में संचालित अशासकीय महाविद्यालय शासन/ विभाग की निर्धारित शर्तों/अनुबंधों को पूर्ण कर संचालित हो रहे है? यदि हाँ, तो विभाग/शासन द्वारा कब-कब इस बाबत् परीक्षण किया गया उसकी परीक्षण रिपोर्ट क्या है? इन जिलो में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची (विभागीय अनुमति व शर्तों सहित) देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। सी.एम. मॉनिट ''बी'' 237/सीएमएस/एमएलए/128/2024, 16.02.2024 द्वारा विधानसभा क्षेत्र पांढुर्णा के ग्राम पाठई में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में प्राप्‍त हुआ है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रस्‍ताव पर कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में जानकारी एकत्रित की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। संबंधित विश्‍वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण की कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। इन जिलों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट  ''2'' अनुसार है। अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शिका की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है।

शासकीय औषधालयों की जानकारी

[आयुष]

19. ( क्र. 1530 ) श्री देवेंन्द्र रामनारायन सखवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अम्‍बाह में कितने शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय है तथा उन औषधालयों में कितने पद स्‍वीकृत है? औषधालयवार, नाम, पता एवं कितने डॉक्‍टर एवं स्‍टाफ वर्तमान में पदस्‍थ हैं? नाम, पद एवं पदस्‍थ स्‍थान सहित विस्‍तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्‍वीकृत पदों में से कितने पद रिक्‍त है? उन रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतायें? पद रिक्‍त होने के कारण मरीजों को हो रही असुविधा के लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 06 आयुर्वेद औषधालय संचालित है। सभी औषधालय में 1 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, 1 कम्पाउण्डर, 1 महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1 औषधालय सेवक दवासाज का पद स्वीकृत है। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतीस"

आई.टी.आई. शाजापुर में मूलभूत सुविधा उपलब्‍ध कराई जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

20. ( क्र. 1670 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आई.टी.आई. शाजापुर सन् 1984 में भवन निर्माण किया गया था जो लगभग 40 वर्ष पूर्ण हो चुके है। (ख) क्‍या उक्‍त संस्‍था में छात्रों के लिए मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, वाहन स्‍टैण्‍ड, छात्रावास आदि की पूर्ण सुविधा उपलब्‍ध है? (ग) यदि उक्‍त सुविधा उपलब्‍ध नहीं है तो कब तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध हो जायेगी? (घ) उक्‍त आइ.टी.आई. 40 वर्ष पुराना होने के कारण क्‍या इसकी जीर्णोद्धार हेतु कोई आवंटन राशि स्‍वीकृत होगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय आई.टी.आई., शाजापुर में पेयजल की सुविधा उपलब्‍ध है, वाहन स्‍टैण्‍ड एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) संस्‍थाओं के जीर्णोद्धार हेतु सिविल वर्क की कार्य योजना में आई.टी.आई., शाजापुर सम्मिलित हैं।

गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भू-खण्‍डों का आवंटन

[सहकारिता]

21. ( क्र. 1706 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति बैतूल के द्वारा समिति के कुछ सदस्‍यों की सदस्‍यता समाप्‍त कर समिति सदस्‍यों को भू-खण्‍डों का आवंटन कर दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो समिति के किस-किस सदस्‍य की सदस्‍यता किस-किस प्रस्‍ताव क्रमांक दिनांक से किन-किन कारणों से समाप्‍त की गई, सदस्‍यता समाप्‍त करने के पूर्व सदस्‍य को किस-किस दिनांक को सूचना दी गई, सदस्‍यता समाप्‍त करने के बाद किस दिनांक को सूचना दी गई दोनों ही सूचना पत्रों की प्रति सहित बतावें? (ग) समिति के किस सदस्‍य को कितने वर्ग फुट का भू-खण्‍ड आवंटित किया गया जिसे भू-खण्‍ड दिया उससे अन्‍य आवास या भू-खण्‍ड नहीं होने बाबत् शपथ पत्र किस दिनांक को लिया, शपथ पत्र की प्रति सहित बतावें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते। (ग) सदस्यों को आवंटित भूखण्डों की  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है, शेष जानकारी लगभग 40 वर्ष पुरानी होने से संस्था के पास उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

म.प्र.राज्‍य वनोपज सहकारी संघ की शिकायत

[सहकारिता]

22. ( क्र. 1707 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त/पंजीयक म.प्र.शासन सहकारि‍ता को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी वनोपज संघ भोपाल के विरूद्ध की गई लिखित शिकायतों के बाद भी शुद्ध लाभ की राशि में से ग्रामीण विकास मद एवं वन विकास मद की राशि सहकारी समितियों को प्रदान नहीं करने, अधिकारियों को अर्दली भत्ता प्रदान किए जाने की प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी जांच कर सरचार्ज का प्रकरण नहीं बनाया गया। (ख) लोकायुक्त मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किस-किस की शिकायत आयुक्त/पंजीयक सहकारि‍ता को किस दिनांक को प्राप्त हुई। अर्दली भत्ता बाबत् किस-किस माननीय विधायक का पत्र किस दिनांक को प्राप्त हुआ, इन शिकायतों एवं पत्रों की विभाग के किस-किस अधिकारी ने जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया किस-किस जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। (ग) अर्दली भत्ता किस कानून या नियम या सहकारि‍ता आयुक्त के किस आदेश के अनुसार किन-किन अधिकारियों को किस दर से भुगतान किया, अर्दली भत्ते के भुगतान को लेकर राज्य मंत्रालय वन विभाग भोपाल ने किस को आदेश दिया। (घ) भुगतान किए गए अर्दली भत्ते के सरचार्ज का प्रकरण प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पंजीबद्ध नहीं करने का क्या कारण रहा है कब तक प्रकरण पंजीबद्ध कर वसूली की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-26/8/97/10-3 दिनांक 15 मई 1998, पत्र क्रमांक/303/3139/10-3/2005 दिनांक 31.01.2006/ 01.02.06, पत्र क्रमांक एफ-26-01/2007/10-3 दिनांक 10 फरवरी 2012 एवं पत्र क्रमांक एफ 26-1/ 2007/10-3 दिनांक 11 मार्च, 2022 के अनुसार ग्रामीण अधोसंरचना एवं वन विकास मद के कार्यों हेतु म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा शुद्ध लाभ का विभाजन एवं उपयोग किया जाता है। लघु वनोपज संघ के संचालक मण्डल की 36वीं बैंठक दिनांक 24.02.1996 के प्रस्ताव क्रमांक-36:14 पर दी गई स्वीकृति वन विभाग के पत्र क्रमांक/डी 3429/2992/10/3/97 दिनांक 24 दिसम्‍बर,1997 तथा कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के पत्र क्रमांक/विप./वनो./99/3466 दिनांक 15.09.1999 के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के तारतम्य में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर पर म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल में पदस्थापना के दौरान अधिकारियों को अर्दली भत्ते का भुगतान किया जाता था। वन विभाग के आदेश क्रमांक File No. 1/2/1/0001/2024-Sec-4-10 (FOR) दिनांक 01.03.2024 से अधिकारियों को दिए जाने वाले अर्दली भत्ते की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके उपरान्त अर्दली भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासन के आदेशों के अनुरूप कार्य किए जाने से सरचार्ज बनाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) लोकायुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र/2657/जा.प्र./188/2017 दिनांक 29.06.2017 से शिकायतकर्ता श्री इरफान जाफरी की शिकायत दिनांक 01.05.2017 प्राप्त हुई। यह जांचाधीन प्रकरण लोकायुक्त संगठन म.प्र. स्तर से दिनांक 07.07.2018 से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही समाप्त की गई है। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है(ग) वन विभाग के आदेश क्रमांक/डी 3429/2992/10/3/97 दिनांक 24 दिसम्बर 1997, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के पत्र क्रमांक/विप./वनो./99/3466 दिनांक 15.09.1999 के पालन में संघ में तत्कालीन वेतनमान रू. 2650-4200 के प्रबंधक पद श्रेणी तक एवं इससे ऊपर के वेतनमान पाने वाले अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा अकुशल श्रमिकों के लिये समय-समय पर स्वीकृत दर से अर्दली भत्ते का भुगतान किया जाता था। आदेशों की  प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। अर्दली भत्ता  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-03 में आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अर्दली भत्ते का सरचार्ज बनाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी

[सहकारिता]

23. ( क्र. 1734 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद में ग्वालियर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की शाखा मुरार, बेहट एवं घाटीगांव की साख सहकारी समितियों द्वारा लगभग 17 करोड़ राशि का गबन कर शासन को क्षति पहुंचाई गई, इसके पूर्व भी इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं थी, इसमें लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? J(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त घोटाले में लिप्त पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही न किये जाने के लिए विभाग के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ग्वालियर की शाखा मुरार, बेहट एवं घाटीगांव की साख सहकारी समितियों में राशि रू. 17.00 करोड़ का गबन प्रकाश में नहीं आया है। पूर्व में भी उक्त शाखाओं से संबंधित समितियों में गबन की शिकायत प्रकाश में नहीं है। उपरोक्त शाखाओं से संबंधित समितियों में उपार्जन के दौरान गबन नहीं होने के कारण पुलिस में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश '' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

24. ( क्र. 1975 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने किसानों का एवं कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया एवं कितने किसान कर्ज माफी से वंचित रहे और क्यों? संख्यात्मक जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले की भितरवार में किन-किन किसानों का कर्ज माफ किया गया? उनके नाम, ग्राम एवं विकासखण्डवार जानकारी दी जाये तथा कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया? (ग) क्या किसान कर्ज माफी के समय ऐसे प्रकरण सामने आये जिसमें किसानों को पता ही नहीं था कि उन्होंने कर्ज लिया? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध सहकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई थी? यदि हाँ तो कौन-कौन सी सोसायटी के कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अधिकारी/ कर्मचारियों के नाम सोसायटीवार जानकारी दी जाये। वर्तमान में उन प्रकरणों की क्या स्थिति है? (घ) क्या ऐसे प्रकरणों की जांच की गई थी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंजीनियरिंग,पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई महाविद्यालय की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

25. ( क्र. 1989 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत विभिन्न इंजीनियरिंग,पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई कॉलेजों में कर्मचारी/अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत है एवं कितने पदों पर स्थाई कर्मचारी कार्यरत है तथा कितने पदों पर अस्थाई अतिथि विद्वान कार्यरत हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या स्थाई कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आयी है? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय में कुल कितनी सीटें पंजीकृत है और कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्यनरत है? (ग) क्या प्रदेश सरकार द्वारा निजी इंजीनियरिंग एवं अन्य महाविद्यालयों पर पूर्व में रहे परीक्षा शुल्क जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से अपना अधिकार हटाकर प्राइवेट कॉलेजों को संपूर्ण अधिकार की छुट दी जा रही है? यदि हाँ, तो छूट देने के क्या कारण है? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में नवीन निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने को लेकर सरकार द्वारा किस-किस तरह की मदद की जाती है? प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी सीटों का समर्पण किया है तथा प्रदेश में 01 जनवरी 2018 के पश्चात कोई निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद भी हुआ है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) तकनीकी शिक्षा अंतर्गत जिला देवास एवं इंदौर में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित नहीं है, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला देवास में संचालित आई.टी.आई. में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 184 पद स्‍वीकृत हैं, 45 पदों पर स्‍थाई कर्मचारी कार्यरत है तथा 29 पदों पर मेहमान प्रवक्‍ता कार्यरत है। जिला इंदौर में संचालित आई.टी.आई. में अधिकारियों/ कर्मचारियों के कुल 239 पद स्‍वीकृत हैं, 116 पदों पर स्‍थाई कर्मचारी कार्यरत है तथा 23 पदों पर मेहमान प्रवक्‍ता कार्यरत है। (ख) उत्‍तरांश '' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्‍नावधि में जिला देवास एवं इंदौर के अंतर्गत शासकीय/अनुदान प्राप्‍त/स्‍ववित्‍तीय विश्‍वविद्यालयीन एवं निजी इंजी‍नियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता एवं प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता एवं प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अध्‍ययनरत विद्यार्थियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है(ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नवीन निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा कोई मदद नहीं की जाती। प्रश्‍नावधि में निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में समर्पण की गई सीटों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। प्रश्‍नावधि में काउंसलिंग से पृथक हुए निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है

शासकीय महाविद्यालय बंडा जिला सागर की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

26. ( क्र. 2040 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा के शासकीय महाविद्यालय बंडा में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की मांग को सदन के माध्यम से फरवरी 2024 में परीक्षणाधीन होना बताया गया था, क्या परिसर से लगकर फोरलाइन निकलने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह कार्य अविलंब करवाया जाना आवश्यक है? (ख) क्या यह कार्य को शीघ्र करवाने स्वीकृति प्रदान करेंगे? (ग) शासकीय महाविद्यालय बंडा में छात्रावास निर्माण के लिये सन् 2010 में भूमि का आवंटित है, परंतु छात्रावास अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया, क्या महाविद्यालय हेतु छात्रावास स्वीकृत करवाने की कृपा करेंगे? (घ) बंडा एवं शाहगढ़ महाविद्यालय में खेल ग्राउन्ड जैसी मौलिक सुविधाओं का विकास नहीं है। क्या महाविद्यालयों में खेल ग्राउन्ड के विकास के लिये राशि स्वीकृत हो पायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय बंडा के बाउंड्रीबॉल निर्माण के प्रस्‍ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के अनुसार प्रस्‍ताव पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय महाविद्यालय बंडा में छात्रावास निर्माण संबंधित प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (घ) शासकीय महाविद्यालय बंडा में खेल ग्राउण्‍ड संबंधित प्रकरण प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में जनभागीदारी से खेल ग्राउण्‍ड विकास की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क निर्माण की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 2078 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि ग्राम भीमपुरी के भीमपुरा गांव तहसील थांदला का गांव है गांव की आबादी लगभग तीन हजार से अधिक हैगांव मुख्‍य सड़क से आठ कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है। खेत गांव के निवासियों द्वारा बार-बार सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा ग्राम सड़क विकास विभाग को कई बार पत्र लिखे जा चुके है परंतु आज दिनांक तक इस कार्य की ओर कोई ध्‍यान नहीं दिया गया है। जिस कारण निर्माण कार्य आज दिनांक तक नहीं हो पाया है? (ख) भीमपुरा के निवासियों की मांग कब स्‍वीकार की जायेगी, जो कि जनहित का कार्य है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, ग्राम भीमपुरी थांदला विकासखण्ड का राजस्व ग्राम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित थांदला लिमडी रोड से भीमपुरी मार्ग के द्वारा ग्राम भीमपुरी को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा काकनवाडी पलासडोर मुख्य मार्ग से गौरी सिंह भेदी के घर तक 1100 मी. तथा थांदला लिमडी मार्ग से गौरी सिंह भेदी के घर तक सी.सी. मार्ग के द्वारा संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पात्र राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रश्‍नांश में उल्लेखित आंतरिक मार्ग को पक्का किया जाना संभव नहीं हैं। प्रश्‍नानुसार सड़क निर्माण के लिये पूर्व में कोई भी पत्र म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आपराधिक प्रकरण दर्ज एवं कार्यवाही करना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

28. ( क्र. 2098 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कृषि उपज मंडी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रभारी सचिव के द्वारा विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 588 दिनांक 20/6/2023 को उत्‍तर में लेख किया गया था कि अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश में ही थाना सिविल लाईन छतरपुर में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था? हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त निर्देश मौखिक या आदेश का पत्र जारी किया गया था? यदि पत्र जारी किया गया हो तो पत्र की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) यदि मौखिक निर्देश दिये गये हो तो उक्‍त अधिकारी की पदस्‍थापना पूर्व में छतरपुर एवं वर्तमान में जिला सागर द्वारा दिये गये उक्‍त मौखिक निर्देश की पुष्टि कराकर पत्र की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे? (घ) क्‍या घटना स्‍थल पर उपस्थित आरोपीगण एवं व्‍यापारियों द्वारा घटित घटना के संबंध में सक्षम अधिकारी कृषि उपज मंडी छतरपुर दिनांक 20/03/2023 पुलिस अधीक्षक, थाना सिविल लाईन एवं जिला जन सुनवाई में शिकायती आवेदन दिये गये कारण स्‍पष्‍ट करें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) अभिलेखीय आधार पर पत्र जारी होना नहीं पाया गया। (ग) मण्‍डी सचिव द्वारा भारसाधक अधिकारी को लिखे गये पत्र की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र एवं अनुसार है। (घ) जी हाँ। संबंधित व्‍यापारियों द्वारा घटित घटना के संबंध में दिनांक 20.03.2023 को कलेक्‍टर, पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी को सम्‍बोधित किया जाकर ज्ञापन दिया गया। मंडी समिति को मात्र ज्ञापन उपलब्‍ध कराया गया। जिला जन सुनवाई में दिनांक 28.03.2023 को शिकायती आवेदन दिया गया। जांच कार्यवाही लंबित है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र एवं अनुसार है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण सम्‍बल योजना

[श्रम]

29. ( क्र. 2099 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में ऐसे कितने मजदूरी पर निर्भर परिवार है जिनके मुखिया की मृत्‍यु हो जाने पर मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण योजना संबंल के अन्‍तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि प्रश्‍न दिनांक तक नहीं मिली? (ख) उपरोक्‍त परिवारों की सूची तथा मुखिया के निधन होने के बाद से कितनी अवधि से सहायता लंबित है? (ग) उपरोक्‍त परिवारों को किस दिनांक तक सहायता राशि मिल जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना के पंजीकृत श्रमिक की मृत्‍यु या दिव्‍यांगता पर अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने तथा परिवार के किसी भी सदस्‍य की मृत्‍यु पर अंत्‍येष्टि सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। संबल योजनांतर्गत परिवार के मुखिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है। (ख) प्रश्‍नांश '' अनुसार पृथक से जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय मउडोल (HWC) जिला रीवा की जानकारी

[आयुष]

30. ( क्र. 2127 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या शासकीय आयुर्वेद औषधालय मउडोल (HWC) जिला रीवा में पदस्थ सी.ए.एम.ओ. एवं कम्पाउण्डर द्वारा की जा रही अनियमितताओं व फर्जीवाड़ा के संबध में जिला आयुष अधिकारी रीवा को किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण/जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? (ख) शासकीय आयुर्वेद औषधालय मउडोल (HWC) के रोगी रजिस्टर (रोगियों के नाम, मोबाइल नम्‍बर व पता सहित) एवं कार्यरत नियमित व संविदा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति (जिला आयुष अधिकारी रीवा द्वारा सत्यापन सहित) फरवरी 2022 से मई 2024 तक उपलब्ध करायें। (ग) प्रभारी शास.आयु.औष. मउडोल जिला रीवा द्वारा जिला आयुष अधिकारी कार्यालय रीवा को जमा किये गये रोगी पत्रक व उपस्थित पत्रक की छायाप्रति फरवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक उपलब्ध करायें। (घ) शासकीय आयुर्वेद औषधालय मउडोल जिला रीवा में पदस्थ संविदा सी.ए.एम.ओ. के नियुक्ति आदेश व स्थानान्तरण आदेश एवं विभाग द्वारा किये गये अनुबंध की प्रति उपलब्ध करायें। (ङ) शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय मउडोल में पदस्थ सी.ए.एम.ओ. द्वारा शासन द्वारा दिये गये दायित्वों के अनुरूप किये गये समस्त कार्यों, शिविरों, जनजागरूकता कार्यक्रमों के फोटोग्राफ एवं सी.ए.एम.ओ. मउडोल को शासन/विभाग द्वारा प्रदाय लैपटॉप की उपयोगिता सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। शिकायत निराधार होने के कारण प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) रोगी रजिस्टर  की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। उपस्थिति रजिस्टर  की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार(ग) रोगी पत्रक की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार एवं उपस्थिति पत्रक की जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार(घ) जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार  अनुबंध एवं नियुक्ति आदेश। (ड.) जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार शिविर, लेपटाप के द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग में भाग लेना, सर्वें एवं भारत सरकार के आयुष्मान पोर्टल पर ओ.पी.डी. आदि जानकारी संकलित की जाती है।

मनरेगा में हुये घोटाले की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. ( क्र. 2145 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जानकारी में मनरेगा योजना में विगत 10 वर्षों में रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले एवं ग्राम पंचायत में घोटाला एवं भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जानकारी पूर्व से ही विभाग में उपलब्ध है। उसकी संपूर्ण सूची की छायाप्रति उपलब्ध करावें। J(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित मनरेगा योजना में घोटाले एवं भ्रष्टाचार में जो अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित पाए गए, जिनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू. जांच या अन्य विभागीय जांच प्रचलित है। उनके जांच प्रकरण क्रमांक, आरोपी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं संबंधित ग्राम पंचायत के शामिल सरपंच का नाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित मनरेगा योजना में घोटाले एवं भ्रष्टाचार के लिए दोषी अधिकारी एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को दंडित करने के लिए विभाग द्वारा किन-किन के विरुद्ध संबंधित थाने में विभागीय रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्रमांक, संबंधित थाने का नाम एवं जिन धाराओं में जिस सक्षम अधिकारी द्वारा जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. उसका नाम, पदनाम एवं प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में मनरेगा योजना में हुए घोटाले एवं भ्रष्टाचार में दोषियों को दण्डित कराने हेतु भारत सरकार की जांच एजेंसी निदेशक सी.बी.आई. नई दिल्ली से जांच कराए जाने हेतु अधिकृत रूप से मध्यप्रदेश शासन की ओर से पत्र लिखेंगे। यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समयावधि बतावें, यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा में विगत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में जिला रतलाम में कुल 38 प्रकरण जिला झाबु‌आ में 01 एवं जिला अलीराजपुर में 12 प्रकरण दर्ज है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) EOW/लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनु‌सार है। (ग) मनरेगा योजनातर्गत जिला रतलाम, झाबुआ एवं अलीराजपुर में घोटाले एवं भ्रष्टाचार के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. की जानकारी निरंक है। संबंधितों के विरुद्ध EOW एवं लोकायुक्त में कार्यवाही प्रचलित है। (घ) प्रकरणों में सक्षम स्तर से कार्यवाही प्रचलित है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

32. ( क्र. 2184 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना मद से योजना प्रारम्‍भ होने की तिथि से अब तक कौन-कौन सी सड़कों एवं पहुंच मार्गों तथा टोला मजरा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है? मार्ग के नामवार, लागतवार, वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश से संबंधित बहुत सी सड़कों का डामरीकरण तथा गिट्टीकरण क्षतिग्रस्‍त हो जाने से ऐसी सड़के सुदृढ़ीकरण योग्‍य होने से आवागमन प्रभावित रहने जैसी व्‍याप्‍त समस्‍या के निवारण हेतु क्‍या अविलम्‍ब मरम्‍मतीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में आयी सड़कों में से कौन-कौन सी सड़के सुदृढ़ीकरण योग्‍य है ऐसी सड़कों के नामवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ होने की तिथि से अब तक निर्माण कराये गए पहुंच मार्गों की नामवार, लागतवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) मात्र 02 सड़कें भारी वाहनों के परिवहन से क्षतिग्रस्त हुई थी। जिसका क्रस्ट उन्नयन कर सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। शेष सभी मार्गों को संधारण की स्थिति संतोषजनक है एवं यातायात सुचारू रूप से संचालित है। (ग) मार्गों की नामवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।

ग्रामीण अंचल पर स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

33. ( क्र. 2185 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बदेरा, नादन एवं धुनवारा क्षेत्र जो कि अलग-अलग राजस्‍व मण्‍डलों में स्थित है के युवकों द्वारा विगत वर्ष से स्‍टेडियम बनवाये जाने की मांग खेलकूद की समुचित व्‍यवस्‍था हेतु किए जाने से क्‍या शासन/विभाग द्वारा उक्‍त ग्रामों में स्‍टेडियम वनवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍या ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के खेलकूद की सुविधा हेतु स्‍टेडियम बनवाया जाना प्रावधानित नहीं है? यदि हाँ, तो उक्‍त ग्रामों में स्‍टेडियम कब तक स्‍वीकृत कर दिये जावेंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार संभागीय/जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर ही खेल स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण की योजना है, गांवों में स्टेडियम निर्माण की कोई विभागीय योजना नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनायें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 2203 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि J(क) विधान सभा क्षेत्र पवई अन्‍तर्गत कौन-कौन से गॉंव, मजरा, टोले प्रश्‍न दिनांक तक एकल सम्‍पर्कता के पहुँच मार्ग से विहीन है? इन पहुंच मार्गों को कब तक मुख्‍यमंत्री/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) विधान सभा क्षेत्र पवई अन्‍तर्गत मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों का डामरीकरण कार्य प्रस्‍तावित है या पूर्ण हो चुका है? कौन-कौन सी सड़कों का डामरीकरण करना शेष है। शेष रहने का क्‍या कारण है? कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा? (ग) मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों में से कितने सड़कों के गुणवत्ता विहीन निर्माण होने की शिकायतें विभाग को प्राप्‍त हुई है। उपरोक्‍त शिकायतों में किन अधिकारियों के द्वारा जांच की गई और गुणवत्‍ताविहीन कार्यों के लिये आज तक कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा पवई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रश्‍न दिनांक तक सभी पात्र राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता अंतर्गत बारहमासी सड़क से जोड़ा जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एकल संपर्कविहीन पात्र राजस्व ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। इन संपर्क विहीन ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर संपर्कता प्रदान की जावेगी, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मजरे टोलों को जोड़ने का प्रावधान नहीं है। (ख) विधानसभा पवई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित 86 ग्रेवल सड़कों में से प्राथमिकता के आधार पर 49 सड़कों का डामरीकरण कार्य एम.पी.आर.सी.पी. योजना के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है एवं 08 सड़कों का निर्माण अन्य विभाग द्वारा किया जा चुका है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। शेष 29 सड़कों का डामरीकरण नहीं किये जाने के कारण सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किये जाने हेतु वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पन्ना जिले में पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों में गुणवत्ताविहीन निर्माण के संबंध में शिकायत की जानकारी विभाग के संज्ञान में न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों का प्‍लेसमेंट

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

35. ( क्र. 2207 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में कितने, शासकीय एवं अनुदान प्राप्‍त इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संचालित है? इनमें वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों का रोजगार हेतु प्‍लेसमेंट हुआ है? महाविद्यालयवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) मध्‍यप्रदेश में पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग पाठयक्रमों को रोजगारउन्‍मुखी एवं समयानुकुल बनाने हेतु शासन क्‍या प्रयास कर रहा है? NEP 2020 के अनुसार मध्‍यप्रदेश तकनीकी शिक्षा में क्‍या-क्‍या कार्य किए गए है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्‍यप्रदेश में 05 शासकीय/स्‍वशासी, 03 अनुदान प्राप्‍त इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं 67 शासकीय/स्‍वशासी, 02 अनुदान प्राप्‍त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल द्वारां पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी एवं समयानुकूल बनाने हेतु वर्ष 2019 से आउट कम बेस्ड करीकूलम लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्‍वविद्यालय द्वारा नवीन अध्यादेश लागू किया गया हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

आयुर्वेद कॉलेजों में अनुसंधान की सुविधा

[आयुष]

36. ( क्र. 2208 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में कितने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित है? इनमें से कितने महाविद्यालयों में अनुसंधान की सुविधा उपलब्‍ध हैं। गत पांच वर्षों में किए गए अनुसंधानों एवं प्राप्‍त पेटेन्‍ट की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) मध्‍यप्रदेश में आयुर्वेद शिक्षा के शोध आधारित करने हेतु शासन की क्‍या कार्ययोजना है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्य प्रदेश में 07 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय क्रमशः उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, ग्वालियर, रीवा संचालित है। कोविड-19 के संक्रमण काल में पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल द्वारा आरोग्‍य कषायम-20 का प्रयोग कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शोध किया गया था जिसका पेटेन्‍ट नहीं कराया गया। पेटेन्‍ट की जानकारी निरंक है। (ख) पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में शोध केन्द्र संचालित है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिला बालाघाट में शोध केन्द्र बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है व सभी महाविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर एवं पी.एच.डी. प्रारंभ कर शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 

पदस्‍थ अधिकारियों की वरिष्‍ठता सूची

[सहकारिता]

37. ( क्र. 2256 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृपया अपेक्‍स बैंक कैडर के समस्‍त अधिकारियों की वरिष्‍ठता क्रम में सूची उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करेंगे? (ख) क्‍या प्रदेश के समस्‍त जिला सहकारी बैंकों में पदस्‍थ कैडर अधिकारियों की सूची वरिष्‍ठता क्रम अनुसार उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करेंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हांजानकारी संलग्न  परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) जी हांजानकारी संलग्न  परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

आर्थिक अनियमितता के मामलें में दोषियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

38. ( क्र. 2263 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक पन्‍ना में करोड़ों रूपये की राशि का घोटाला किया गया है तथा इसको विभिन्‍न समाचार पत्रों में माह अप्रैल में उजागर किये जाने पर इस पर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा जांच दल का गठन किया गया था? (ख) क्‍या बैंक की करोड़ों की राशि बैंक कर्मचारियों ने अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर हेरा-फेरी की? यदि हाँ, तो इसमें बैंक के कौन-कौन से कर्म‍चारियों ने अपने किस परिजन के नाम कितनी राशि ट्रांसफर की? समाचार पत्रों में इस तरह की खबर प्रकाशित होने के बाद ही कार्यवाही क्‍यों की गई? इसके पूर्व इस पर कार्यवाही न करने के लिए किन-किन अधिकारियों की संलिप्‍तता रही? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें? (ग) क्‍या जांच दल गठन में ऐसे व्‍यक्ति को भी शामिल किया गया जो इस घोटाले में प्रत्‍यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल था? यदि हाँ, तो उसका नाम बतायें। यदि नहीं, तो जांच दल से उस अधिकारी को किस कारण से अलग किया गया? (घ) क्‍या इस घोटाले में किसी को दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो दोषी का नाम बतावें। यदि नहीं, तो अभी तक वास्‍तविक दोषी जांच में क्‍यों नहीं पाया गया? क्‍या इनमें से कुछ अधिकारी वर्तमान में भी बैंक में पदस्‍थ है? यदि हाँ, तो क्‍यों? क्‍या इनको बैंक से अन्‍यत्र पदस्‍थ कर जांच की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। लेखाकक्ष में पदस्थ लिपिक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला एवं लेखापाल श्री राजेश कोरी द्वारा बैंक की राशि रू. 1,85,09,028/- का ट्रांसफर बैंक मुख्यालय में संधारित बीजीएल अकाउंट एवं सण्ड्री खाते नामे कर नेफ्ट द्वारा ट्रांसफर अन्य बैंकों में संधारित अपने एवं अपने परिजनों (मां श्रीमती इमरत देवी एवं भाई श्री राजपाल सिंह बुंदेला) के खातों में किया गया। लेखा कक्ष में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा गबन होने संबंधी या संदिग्ध लेनदेन की शिकायत बैंक प्रशासन के संज्ञान में नहीं लायी गयी तथा रिकंसीलेशन एवं बीजीएल अकाउंट का संधारण/परिचालन दोषी कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता रहा। वित्तीय अनियमितता संज्ञान में आने पर जांच करायी गयी तथा दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा दिनांक 30.06.2024 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। पुलिस विवेचना में किसी अन्य कर्मचारी व अधिकारी की संलिप्तता पाये जाने पर उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी नहीं। बैंक के पूर्व प्रभारी महाप्रबंधक श्री मानवेन्द्र सिंह शाखा प्रबंधक के विरूद्ध समाचार पत्रों में आक्षेप प्रकाशित होने से जांच दल में आंशिक संशोधन किया गया। (घ) श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला, लिपिक एवं श्री राजेश कोरी, लेखापाल को जांच में दोषी पाया गया है तथा दोनों कर्मचारी वर्तमान में निलंबित हैं। बैंक कर्मचारियों को बैंक से अन्यत्र पदस्थ किये जाने का बैंक सेवानियम में प्रावधान नहीं है।

कर्मचारियों की विभागीय जांच की समय सीमा

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

39. ( क्र. 2270 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन के कर्मचारियों की विभागीय जांच निराकरण की समय-सीमा 6 माह है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक को किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. के कितने कर्मचारियों की जांच 6 माह से अधिक समय से लंबित है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत जबलपुर जिले के ऐसे कर्मचारियों के नाम एवं कितने समय से जांच लंबित है? कारण सहित जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अंतर्गत जांच लंबित रखने के लिये कौन दोषी है? प्रत्‍येक प्रकरण में बतावे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शासकीय सेवकों के विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण हेतु समय-सीमा म.प्र.शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-6-02/2022/3/1 दिनांक 27.04.2022  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विभाग में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-14 के अन्‍तर्गत 115 शासकीय सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच के प्रकरण लंबित/प्रचलित हैं। (ग) जबलपुर जिले के अंतर्गत 03 शासकीय सेवकों के विरूद्ध 04 विभागीय जांच प्रकरण लंबित, प्रक्रियाधीन है। कर्मचारियों के नाम एवं विभागीय जांच कार्यवाही संबंधी अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) विभागीय जांच की कार्यवाही एक अर्द्धन्‍यायिक प्रक्रिया है। जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यों के साथ-साथ जांच कार्यवाही संपादित की जाती है। विभाग द्वारा जांच प्रकरणों को निराकृत करने की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। जांच प्रकरणों के लम्बित रहने संबंधी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

स्‍कूल भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान करना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

40. ( क्र. 2283 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कालीभोट ग्राम पंचायत कपासी विकासखंड बमोरी में शासन द्वारा पेयजल हेतु हैण्डपम्‍प, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, वन अधिकार पत्र एवं विद्युत जैसी मूलभू‍त सुविधाएं उपलब्ध है? (ख) यदि हाँ, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत एवं संचालित हेतु स्कूल भवन निर्माण स्वीकृति की अनापत्ति प्रदान न किये जाने का क्या औचित्‍य है? (ग) क्या उक्त ग्राम में आदिवासी छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए शाला भवन निर्माण की अनापत्ति प्रदान की जायेगी यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँबमोरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कालीभोट ग्राम पंचायत कपासी विकासखण्‍ड बमोरी में पेयजल हैण्‍डपम्‍पप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासवन अधिकार पत्र एवं विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध हैं। (ख) ग्राम कालीभोट ग्राम पंचायत कपासी में स्‍कूल निर्माण हेतु वन मण्‍डल अधिकारी वन मण्‍डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 10327 दिनांक 20.10.2022 द्वारा वस्‍ती वन भूमि पर अवैध रूप से बसी होने के कारण शाला भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

संविदा नीति 2023 को लागू करना

[आयुष]

41. ( क्र. 2301 ) श्री केशव देसाई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सरकार द्वारा घोषित संविदा नीति 2023 का निर्देशानुसार पालन और लागू आयुष विभाग में अभी तक क्यों नहीं किया गया है? जिसमें एन.पी.एस., ग्रेच्युटी, बीमा, अनुकम्‍पा नियुक्ति आदि शामिल है, खासकर आयुष CAMO जो सम्‍पूर्ण प्रदेश में आयुष की शान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को संभाल रहे है? उनको संविदा नीति 2023 का लाभ कब तक मिलेगा। समय-सीमा बतावें। (ख) प्रदेश में विभाग के अन्तर्गत CAMO जो की एक चिकित्सक का पद है जिसकी समकक्षता और कार्य समान रूप से आयुष चिकित्सा अधिकारियों के समान है जो की नई संविदा नीति अनुसार भी 5400 ग्रेड पे होना चाहिए किंतु उन्हें 3600 ग्रेड पे दिया जा रहा है, जिससे की आयुष चिकित्सक के मनोबल, कार्य और उपाधि की अपेक्षा है नई संविदा नीति 2023 के अंतर्गत 3600 ग्रेड पे के स्थान पर 5400 ग्रेड पे कब तक दिया जायेगा? समय-सीमा बतावें। (ग) चिकित्सकों की गुणवत्ता उच्च करने के लिए शासकीय संविदा आयुष चिकित्सकों को एम.डी. एम.एस. में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये ताकि लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिल सके। यह अनुमति नियमित चिकित्सकों को पूर्व से ही मिली हुई है, यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रदेश में आयुष विभाग में संविदा नीति 2023 लागू करके कितने संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को नई संविदा नीति का लाभ मिला है जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं कराई गई है तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पदस्थ संविदा आयुष चिकित्सकों पर संविदा नीति 2023 लागू की गई है और लाभ दिया जा चुका है। उक्‍त लाभ को CAMO को भी प्रदान किया गया। (ख) यह प्रस्‍ताव विभाग द्वारा सक्षम समिति की बैठक हेतु प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग को निर्णय हेतु भेजा गया है। (ग) आयुष मिशन के सेवा भर्ती नियमों में प्रावधान न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासकीय चिकित्‍सा अधिकारियों को एम.डी. एवं एम.एस. में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। (घ) संविदा नीति 2023 अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत 589 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 509 अधिकारी/ कर्मचारी को लाभ दिया गया है।

छात्रवृत्ति भुगतान न करने वालों पर कार्यवाही

[उच्च शिक्षा]

42. ( क्र. 2332 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं मऊगंज जिले के महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति विगत 3 वर्षों में कब-कब प्रदान की गई अगर नहीं प्रदान की गई तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर न मिलने के कारण अपनी परीक्षा फीस समय पर नहीं दे पाये इसके लिये कौन जिम्मेदार है बतावें एवं समय पर छात्रवृत्ति के भुगतान बाबत् क्या निर्देश देंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) रीवा एवं मउगंज जिले के महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति विगत 03 शैक्षणिक सत्रों में प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायत भवन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 2333 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पंचायत भवन नहीं है की जानकारी जिलेवार, जनपदवार देते हुए बतायें कि भवन विहीन पंचायत भवनों में निर्माण बाबत् क्या कार्यवाही शासन एवं प्रशासन द्वारा की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में रीवा जिले में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जिनको पंचायत भवन के निर्माण बाबत् राशि जारी की गई, तो कब-कब? भवनों के निर्माण की भौतिक स्थिति के साथ स्वीकृत राशि अनुसार व्यय का विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 14.02.2024 को अपर प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिखकर पंचायत भवनों के निर्माण बाबत् स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया गया था। संलग्न सूची अनुसार किन-किन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण बाबत् स्वीकृति प्रदान की गई? अगर नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रीवा जिले की 71 ग्राम पंचायतें पंचायत भवनविहीन है। मध्‍यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 11325 दिनांक 01.10.2020 के द्वारा ग्राम पंचायतजनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्‍तर पर प्रदाय की जाने वाली 15वां वित्‍त आयोग मद की अनाबद्ध राशि से नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत किये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पंचायत भवन निर्माण हेतु राशि जारी नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) माननीय प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 14.02.2024 के माध्‍यम से भवन विहीन ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण बाबत् स्‍वीकृति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है। बजट अनुपलब्‍धता के कारण पंचायत भवन निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं किये जा सके है। ग्राम पंचायत भवनों की स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नकली खाद व बीज का विक्रय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

44. ( क्र. 2357 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्णा व छिंदवाड़ा में सम्बंधित जिलों से पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त खाद व बीज विक्रेताओं द्वारा कृषकों को नकली खाद्य व बीज विक्रय करने सम्बंधी शिकायत शासन/विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो वे क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों और कब तक कि जावेगी? क्या उक्त जिलों में नकली खाद-बीज की बिक्री न हो इस बाबत् शासन/विभाग द्वारा समय पूर्व कोई कार्यवाही/अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो वो क्या है? यदि नहीं, तो विभाग इस बाबत् कोई कार्यवाही/अभियान चलाएगा? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राही कृषकों को नामिनल शुल्क/ निःशुल्क दर पर शासन/विभाग द्वारा खाद-बीज/कीटनाशक यंत्र/कृषि उपकरण वितरित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से आज दिनांक तक इससे लाभान्वित कृषकों की सूची व इन्हें प्रदत्त सामग्री की जानकारी देवें? क्या उक्त सामग्री विभाग द्वारा क्रय की गई है? यदि हाँ, तो क्रय प्रक्रिया व क्रय आदेशों की जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला पांढुर्णा व छिंदवाड़ा जिले से पंजीकृत/ लायसेंस प्राप्‍त खाद व बीज विक्रेताओं द्वारा कृषकों को नकली खाद व बीज विक्रय करने संबंधी शिकायतें इस वर्ष जिला कार्यालय एवं संचालनालय स्‍तर पर प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शासन के निर्देशानुसार जिला पांढुर्णा व छिंदवाड़ा द्वारा खरीफ एवं रबी दोनों ही सीजन में नकली खाद-बीज की बिक्री न हो इस बाबत् अभियान चलाया जाता है। समय-समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष सघन अभियान भी चलाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास अंतर्गत संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राही कृषकों को शासन की योजनाओं में शासन के प्रावधानानुसार निर्धारित अनुदान दर पर बीज/कीटनाशक यंत्र/कृषि उपकरण वितरित करने का प्रावधान है। विभाग द्वारा खाद में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही विशेष केन्‍द्र सहायता अंतर्गत आदर्श ग्रामों के बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति के कृषकों को हस्‍तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों के किट एवं खादय एवं पोषण सुरक्षा योजना (दलहन एवं न्‍यूट्रीशिरियल) नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल सीड योजना योजनांतर्गत बीज मिनीकिट नि:शुल्‍क प्रदाय किया गया है। वर्ष 2021 से प्रश्‍नांकित अवधि तक इससे लाभान्वित कृषकों की सूची व इन्‍हें प्रदत्‍त सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (, ब एवं स) अनुसार है। विभागीय योजनाओं अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार प्रदर्शन हेतु बीज एवं विशेष केन्‍द्रीय सहायता अंतर्गत आदर्श ग्रामों के बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति के कृषकों को हस्‍तचलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रों के किट का भण्‍डारण विभाग द्वारा प्रावधानानुसार एवं नियमानुसार किया जाकर कृषकों को वितरित किया गया है। शेष सामग्री कृषकों द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं से क्रय करने पर डी.बी.टी. के माध्‍यम से अनुदान राशि विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है। भण्‍डारण आदेश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। संचा‍लनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों को कृषि यंत्रों के क्रय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अनुदान प्रदाय किया जाता है। विभिन्‍न कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्‍नाधीन अवधि में पांढुर्णा व छिंदवाड़ा जिले में संचालित योजनाओं अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित कृषकों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कृषकों द्वारा स्‍वयं कृषि यंत्रों का क्रय किया जाता है। विभाग द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्यवाही नहीं की जाती है।

महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

45. ( क्र. 2386 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा के बैराड़ नगर में लगभग 25 हजार जनसंख्या होने के बावजूद एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की अनेक बार घोषणा होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक महाविद्यालय नहीं खोला गया? कारण सहित बतायें। (ख) बैराड़ में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की पूर्व में घोषणा हुई, लेकिन महाविद्यालय नहीं खोला गया। क्या बैराड़ में महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं है? नहीं है तो घोषणा क्यों की गई? यदि हाँ, तो कब खोला जाएगा? (ग) क्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? शासन स्तर पर कोई कार्यवाही की गई, लेकिन शासन स्तर पर आज दिनांक तक आदेश जारी क्यों नहीं किये गए? जबकि महाविद्यालय संचालन के लिए स्कूल में चार कमरे भी शासन के आदेश पर अधिगृहित कर लिये गये हैं, लेकिन आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किये गये? बैराड़ नगर में महाविद्यालय खोलने के आदेश कब तक जारी किये जाएंगे? समय-सीमा बताएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पोहरी विधानसभा के बैराड़ में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। उत्‍तरांश '' के संदर्भ में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। उत्‍तरांश '' एवं '' के संदर्भ में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव को वित्तीय प्रभार दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 2409 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कुल कितने ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ हैं उनके नाम, पदनाम ग्राम पंचायत के नाम की सूची देवें? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कुल कितने रोजगार सहायक एवं सचिवों को ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उनके आदेश की प्रति देवें? (ग) ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव को वित्तीय अधिकार देने के संबंध में शासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं समस्त दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) दिशा-निर्देश देखकर बताओ की जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत बख्तर, भरोली की कितनी दूरी है और किस सचिव को वित्तीय प्रभार दिया गया है और क्यों दिया गया है? (ड.) क्या राज्य शासन इस प्रकरण में संज्ञान लेकर ग्राम पंचायत सेमरखेड़ी पाटखेढ़ा, छीरखेड़ा का प्रभार दिए जाने के आदेशों की समीक्षा करेगा या नहीं? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत ईसागढ़ में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में 68 सचिव तथा 73 ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ हैं। सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-अ एवं '' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत ईसागढ़ में 02 ग्राम रोजगार सहायक एवं 11 सचिवों को अतिरिक्त प्रभार है। आदेश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (घ) जनपद पंचायत ईसागढ़ की ग्राम पंचायत बख्तर, भरौली की दूरी 26 कि.मी. है श्री मुकेश यादव ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत भरौली को ग्राम पंचायत बख्तर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ग्राम पंचायत बख्तर में सचिव पद रिक्त होने से अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (ड.) जी हाँ। ग्राम पंचायत सेमरखेड़ी, पाटखेड़ा, छीरखेड़ा के प्रभार दिये जाने की जांच कराई जावेगी, गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

उपयंत्री जनपद पंचायत ईसागढ़ को नियम विरूद्ध प्रभार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 2410 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अशोकनगर अंतर्गत विकासखण्ड अशोकनगर, ईसागढ़ एवं चन्देरी में कितने उपयंत्री पदस्थ हैं उनके नाम वरिष्ठता अनुसार व कार्य प्रभार बतावे एवं उपयंत्रियों को अतिरिक्त-प्रभार देने के शासन के दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री को पदस्थ विकासखण्ड के अतिरिक्त अन्य विकासखण्ड के कितने कार्यों का प्रभार सौंपा गया है? समस्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री को जनपद पंचायत चन्देरी के स्टेडियम का प्रभार सौंपा गया है? जबकि जनपद पंचायत चन्देरी में 06 उपयंत्री पदस्थ है ठीक इसी प्रकार विकासखण्ड अशोक नगर में आंगनवाड़ी भवन मड़नाखिरिया का प्रभार सौंपा गया है? जबकि जनपद पंचायत अशोकनगर में 08 उपयंत्री पदस्थ है और 03 उपयंत्रियों पर कोई कार्य प्रभार ही नहीं है। यदि हाँ, तो क्या शासन नियम विरूद्ध किये गये प्रभार को हटाने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) विकासखण्ड ईसागढ़ में पिपरोदा से मोहचार एवं मामोन से श्यामगढ़ सड़क मरम्मत का कार्यप्रभार किस उपयंत्री पर है आदेश की छायाप्रति देवें एवं मरम्मत मूल्यांकन पर किस उपयंत्री ने हस्ताक्षर किये है, नाम सहित मूल्यांकन नस्ती की छायाप्रति देवें। यदि बिना सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन फाईल पर उपयंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं तो क्या शासन ऐसे उपयंत्री पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत अशोकनगर अंतर्गत विकासखण्ड अशोकनगर, ईसागढ़ एवं चन्देरी में क्रमशः 08, 08 एवं 05 उपयंत्री पदस्थ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री को पदस्थ विकासखण्ड के अतिरिक्त अन्य विकासखण्ड के 01 कार्य का प्रभार सौंपा गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री को उत्तरांश (ख) अनुसार प्रभार सौंपा गया था,जिसे निरस्त कर श्री विनोद सुनहरे उपयंत्री को प्रभार सौंपा गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विकासखण्ड ईसागढ़ में पिपरोदा से मोहचार (ग्राम पंचायत डोगामोचार) सड़क मरम्मत कार्य श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री की पंचायत सेक्टर में एवं कार्य मनरेगा अभिसरण अंतर्गत होने के कारण इनके द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। आवंटित सेक्टर एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। उक्त कार्य के मूल्यांकन पर श्री काशीराम सिमरैया उपयंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। किये गये मूल्यांकन की छायाप्रति पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। मामोन से श्यामगढ़ सड़क मरम्मत कार्य वर्तमान में अप्रारंभ होने के कारण इस कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा नहीं किये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

तालाब का जीर्णोंद्धार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 2485 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मऊगंज जिले की हनुमना एवं मऊगंज तहसीलों/ब्‍लॉकों में दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍न तिथि के दौरान किन-किन स्‍थानों/ग्रामों में पुरानें तालाबों का कितनी राशि व्‍यय कर जीर्णोंद्धार हुआ? किसको, कितना भुगतान, किस कार्य का किया गया की सूची वर्षवार/माहवार/कार्यवार भुगतान प्राप्‍तकर्तावार के नाम एवं पतेवार/राशिवार उपलब्‍ध करायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं स्‍थानों पर कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के नये तालाब किस-किस मद से किस योजना से खोदे/निर्मित किये गये? किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? सूची दें। (ग) नये तालाबों को बनाने/निर्मित करने जारी सभी कार्योदेशों की सूची दें? व्‍यय/भुगतान हुई रकम की प्रकरणवार/भुगतान प्राप्‍तकर्तावार/वर्षवार/माहवार/राशिवार/कार्यवार/स्थानवार/भुगतान प्राप्‍तकर्ता के पतेवार जानकारी दें? कितनी-कितनी राशि का जीएसटी का भुगतान किया गया नये/पुराने कार्य में प्रकरणवार जानकारी राशिवार दें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं '' फ्लोचार्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ एवं '' एवं '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ एवं '' फ्लोचार्ट एवं 'अनुसार है।

बी.ए.एम.एस. प्राईवेट चिकित्‍सकों को एलोपैथिक उपचार प्रयोग की अनुमति

[आयुष]

49. ( क्र. 2522 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को छ: माह का एलोपैथी एवं छ: माह का आयुर्वेद का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि हाँ, तो क्‍या बी.ए.एम.एस. एवं एम.बी.बी.एस. का सिलेबस लगभग एक सा है? (ख) क्‍या देश में 11 राज्‍यों में बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग की अनुमति है? यदि हाँ, तो क्‍या म.प्र. में निजी बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग की अनुमति है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या म.प्र. में शासकीय बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग की अनुमति है? यदि हाँ, तो क्‍या प्राईवेट बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को एलोपैथी प्रयोग की अनुमति प्रदान की जावेगी और कब तक? (घ) ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में एम.बी.बी.एस. चिकित्‍सकों की कमी के कारण अधिकतर बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों द्वारा ग्रामीण मरीजों का इलाज किया जाता है? यदि हाँ, तो क्‍या ग्रामीण जनता के हित में निजी बी.ए.एम.एस. चिकित्‍सकों को एलोपैथिक उपचार की अनुमति दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) म.प्र. में अनुमति नहीं। (ग) एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सकों को पदस्थ अवधि तक एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग की अनुमति है। म.प्र. शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 27/01/2017 की कंडिका 2.1.6 अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों में पदस्थ आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद/यूनानी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। एलोपैथी चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सह-स्थापित आयुर्वेद/यूनानी औषधालयों में पदस्‍थ "प्रायमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग" मॉड्यूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों द्वारा एलोपैथी संबंधी सेवायें निर्धारित दवाइयों की सीमा तक दी जावेगी। यह एलोपैथी संबंधी सेवायें उपरोक्त मॉड्यूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सकों द्वारा केवल उक्त पदस्थापना (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर) अवधि तक ही दी जायेगी। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी नहीं।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

50. ( क्र. 2524 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 112 वारासिवनी खैरलांजी के अन्‍तर्गत विभिन्‍न योजनाओं एवं मदों के अधीन वर्ष 2023-24 से वर्तमान तक कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? लागत एवं प्रगति सहित सूची उपलब्‍ध करावें। ग्राम पंचायतवार।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 वारासिवनी खैरलांजी के अंतर्गत विभिन्‍न योजनाओं एवं मदों के अधीन वर्ष 2023-24 से वर्तमान तक 1573 निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये है। लागत एवं प्रगति सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  '' एवं 'अनुसार है।

आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के विज्ञापन की जानकारी

[आयुष]

51. ( क्र. 2560 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 वर्ष 2005 से 2024 तक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु कितने विज्ञापन जारी किए गए है? विज्ञापन जारी की छायाप्रति उपलब्ध करवाएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) प्रत्येक विज्ञापन में विशेष छूट (अगर दी गई है) तो उसका ब्यौरा एवं छूट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करावें?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी पद के चार विज्ञापन, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार (ख) जी नहीं। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्‍त छूट के अतिरिक्‍त म.प्र. लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 12/2021 दिनांक 28/12/2021 के विज्ञापन में विशेष छूट प्रदान की गई थी जो संविदा पर कार्यरत चिकित्‍सकों हेतु विशेष उपबंध एक और दो अनुसार छूट दी गई। संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों हेतु विशेष उपबंध आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-02-01-2018-1-उनसठ दिनांक 10 दिसंबर 2021 दवारा "मध्य प्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में किए गए संशोधन के अनुपालन में- 01 संविदा कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में छूटः- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 5-2-2018-1-3, भोपाल दिनांक 05 जून, 2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पीएचसी/सीएससी औषधालय किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष कार्यरत रहा है। ऐसे वर्तमान में कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को आयुष चिकित्सक पद के समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर, वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट मिलेगी। इस छूट सहित अधिकतम आयु विज्ञापन में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) संविदा कर्मियों को बोनस अंक का प्रावधानः- मध्य प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय/पी.एच. सी. सी.एच.सी/ औषधालय/किसी शासकीय उपक्रम में संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत या पूर्व में कार्यरत रह चुके, संविदा आयुष चिकित्सक को अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के अंतिम निर्धारित पूर्णांक के 03 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे किन्तु लिखित परीक्षा के श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक हेतु उक्त बोनस अंक संगणित नहीं किए जाएंगे। £2348;ोनस अंक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बोनस अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन-सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, बोनस अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर घोषित की जाएगी। छूट पाने वाने अभ्‍यर्थियों की सूची विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

चाचौड़ा के ग्राम पंचायतों में प्राप्‍त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

52. ( क्र. 2641 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा चाचौड़ा के ग्राम पंचायत मुहांसाकला में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 का आय-व्यय पत्रक विवरण सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दी गई ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक किस कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित हुई? (ग) क्या आवंटित राशि को उसी कार्य में व्यय किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करवाए और यदि नहीं, तो क्या संबंधित सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई से संबंधित

[श्रम]

53. ( क्र. 2649 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत ऊर्जा विभाग की म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अंतर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में विधानसभा के प्रश्‍न संख्या 1542 दिनांक 03/03/2023 के उत्तर में संयंत्र में संगठित श्रमिकों की संख्या 770 एवं असंगठित की संख्या शून्य बताया था, क्या प्रश्‍न में उल्लेखित कंपनियों के मजदूरी भुगतान की दरों में अंतर है तथा मजदूरी दरों के प्रमाण बाबत् उल्लेखित ठेका कंपनियों के अद्यतन उपलब्ध मासिक भुगतान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए बताये थे कि मजदूरी की दरें उपलब्ध नहीं है? मजदूरी की दरें कब तक उपलब्ध होंगी? (ख) क्या ताप विद्युत गृह चचाई में राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों की मजदूरी की दरें प्रचलन में हैं, कितने श्रमिकों को CONTRACTOR LABOUR (REGULATIONS & ABOLITION) CENTRE RULE, FROM -XIX See Rules 78 (2) (b) के अंतर्गत केंद्र का नियम मानकर वेतन पर्ची तो दिया जाता है लेकिन मजदूरी की दरें म.प्र. शासन के द्वारा पुनरीक्षित की जाती है, जिन श्रमिकों को सेंट्रल रुल के अनुसार वेतन पर्ची दिया जा रहा है उन्हें कब तब केंद्र के समान मजदूरी का भुगतान कराया जावेगा? भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति कैम्प चचाई के श्रमिकों को वर्ष 2023 में दिए गए वेतन पर्ची की छायाप्रति उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍न में उल्‍लेखित विधानसभा प्रश्‍न क्र. 1542 दिनांक 03.03.2023 श्रम विभाग को प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) ताप विद्युतगृह चचाई में कार्यरत श्रमिकों पर म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित/पुनरीक्षित न्‍यूनतम मजदूरी दरें लागू है। जबकि  भूतपूर्व सैनिक कल्‍याण समिति कैम्‍प चचाई के अंतर्गत कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों पर राज्‍य शासन द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम वेतन की दरें लागू नहीं होती बल्कि इनके वेतन का निर्धारण डायरेक्‍ट्रेट जनरल रिसेटलमेन्‍ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्‍स सर्विस मैन वेल्‍फेयर नई दिल्‍ली (रक्षा मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। विद्युत गृह में म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम मजदूरी दरें लागू है। अत: केंद्र का नियम मानकर वेतन पर्ची दिये जाने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है। भूतपूर्व सैनिक कल्‍याण समिति कैम्‍प चचाई के श्रमिकों को वर्ष 2023 में किये गये भुगतान के भुगतान पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

इण्डोर स्टेडियम हॉल निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

54. ( क्र. 2693 ) श्री मोहन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ 160 में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इण्डोर स्टेडियम हॉल का निर्माण कार्य के लिये वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक राशि स्वीकृत कि गई है? (ख) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा कहां-कहां पर इण्डोर स्टेडियम हॉल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाकर प्रारंभ किया गया है एवं निर्माण कार्य कि राशि एवं पूर्ण करने कि अवधि कितनी है? (ग) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में इण्डोर स्टेडियम हॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है यदि कार्य पूर्ण हो गया है तो क्या विभाग को हेण्डओवर कर दिया गया है? (घ) वर्तमान में इण्डोर स्टेडियम हॉल निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं होने पर संबंधितों पर शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही कि गई है, नहीं तो क्यों और कब होगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा नरसिंहगढ़ विधानसभा के नरसिंहगढ़ शहर में इण्डोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय आदेश क्र. 300/188/2018/नौ, दिनांक 23.02.2018 प्रदान की गई है, निर्माण कार्य की लागत राशि रू. 105.61 है। इण्डोर स्टेडियम हॉल निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्यादेश दिनांक 04.05.2018 अनुसार कार्य पूर्णतः अवधि दिनांक 04.03.2019 निर्धारित की गई थी, परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. (लोक निर्माण विभाग, राजगढ़) द्वारा अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित कर नवीन संविदाकार दिनांक 05.10.2023 को अनुबंधित किया गया एवं ठेकेदार द्वारा दिनांक 09.10.2023 से कार्य प्रारंभ कर 08 माह की समयावधि में कार्य पूर्ण करने का उल्लेख किया गया। निर्माण एजेन्सी अनुसार ट्रस का कार्य करने वाली फर्म के मालिक का स्‍वर्गवास हो जाने के कारण फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त 02 माह का समय चाहा गया है। निर्माण कार्य दिनांक 05.08.2024 तक पूर्ण होना संभावित है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नोत्तर '''' अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष विभाग द्वारा संचालित सीधी चिकित्‍सालय की जानकारी

[आयुष]

55. ( क्र. 2723 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुष विभाग द्वारा संचालित चिकित्‍सालय सीधी जिले में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो कितने? कहां-कहां स्‍थापित हैं तथा वहां कार्यरत चिकित्‍सकों के साथ-साथ अन्‍य स्‍टॉफ की भी जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में पैथी की जानकारी के साथ-साथ उन चिकित्‍सालयों में विभिन्‍न स्‍वीकृत, कार्यरत एवं रिक्‍त पदों की भी जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) जिले में विभाग द्वारा ई.डब्‍ल्‍यू.एस. कोटा के अंतर्गत कितने लोगों को किन-किन पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं? वे कहां-कहां कार्यरत हैं? (घ) जिले में विभाग द्वारा रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सीधी जिले में 01 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, अमहा में संचालित है। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार(घ) पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है निश्‍चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

खेल के विकास हेतु की जा रही गतिविधि‍यां

[खेल एवं युवा कल्याण]

56. ( क्र. 2724 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में विभाग द्वारा युवाओं के लिए खेल के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? नाम एवं स्‍थान तथा कार्यरत अधिकारियों की जानकारी दें। (ख) क्‍या नगर पालिका क्षेत्र सीधी में युवाओं के खेल सुविधाओं के विकास हेतु कोई सर्वसुविधायुक्‍त शासकीय स्‍पोर्ट कॉम्‍पलेक्‍स या स्‍पोर्ट क्‍लब स्‍थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कहां और कब तक में की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में विगत 05 वर्षों में शासन द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य किए गए हैं तथा उनका प्रतियोजना बजट प्रावधान क्‍या था?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार योजनायें संचालित नहीं की जाती है। जिला सीधी में विभाग द्वारा युवाओं एवं खेल के विकास हेतु-खेल कार्यक्रमों का आयोजन, खेलों एम.पी. यूथ गेम्स, युवा संधि को अनुदान, खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षकों को मानदेय योजनायें संचालित है। श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सीधी को जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सीधी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। (ख) जी हाँ। विभागीय नीति अनुसार खेल परिसर निर्माण हेतु नगर पालिका सीमा से 2 कि.मी. की परिधि में समतल व उपयुक्त न्यूनतम 06 एकड़ भूमि विभाग के नाम निःशुल्क आवंटित होने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता अनुसार सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत ही आवश्यक कार्यवाही की जाना संभव होगा। (ग) जिला सीधी में विगत 05 वर्षों में किये गये कार्य, प्रति योजना आवंटित बजट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है

परिशिष्ट - "सैंतीस"

विद्यालय में मध्यान्‍ह भोजन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 2769 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच, मन्दसौर विधानसभा में 1 जनवरी 2020 के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक विद्यालय में मध्‍यान्‍ह भोजन हेतु कुल कितना खाद्यान्‍न आवंटन एवं राशि अलॉटमेंट प्राप्त हुआ, माहवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में प्रत्येक माह में विधार्थियों की उपस्थति क्या रही विद्यालयवार बताएं? क्या इस संबंध में प्रत्येक विद्यालय से उपस्थिति प्रमाणीकरण लिया गया है यदि हाँ, तो उक्त अवधि की प्रत्येक माह के विद्यालय प्रमाणीकरण की प्रतिलिपि देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) तथा (ख) संदर्भ में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा खाद्यान्‍न आवंटन राशि का तुलनात्मक अध्ययन किस-किस समिति ने कहाँ-कहाँ किया? समिति के सदस्यों के नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

ग्राम पंचायत खम्‍हरिया (बरेला) सामुदायिक भवन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 2809 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्र. 2/2018/8360 दिनांक 11-06-2018 के द्वारा ग्राम पंचायत खम्‍हरिया (बरेला) में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राशि रू. 12 लाख स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍न क्र. 1 दिनांक 17 दिसम्‍बर 2019 के उत्‍तर में बताया गया है कि सामुदायिक भवन प्रगतिरत है? (ग) यदि हाँ, तो 4 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर निर्माण हुआ है या नहीं? बतावें? (घ) यदि नहीं, तो कारण बतावें? क्‍या भवन निर्माण हो पायेगा? यदि नहीं, तो कौन जवाबदार है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर द्वारा द्वितीय किश्‍त प्रदाय न होने के कारण ग्राम पंचायत खम्‍हरिया (बरेला) में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है। जी हाँ। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के आदेश क्रमांक 1360 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा शेष राशि प्रदाय की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम बिड़वाल (बदनावर) में स्वीकृत महाविद्यालय का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

59. ( क्र. 2830 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बदनावर अन्तर्गत वर्ष 2017-2018 में स्वीकृति पश्चात भी ग्राम बिड़वाल में महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में स्वीकृत महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा? निर्माण के संबंध में क्या समस्त आवश्यक दस्तावेज की प्रतिपूर्ति, टेन्डर प्रक्रिया आदि पूर्ण कर ली गई है क्या? यदि हाँ, तो कृपया अवगत करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वस्‍तुस्थिति यह है कि राज्‍य शासन के आदेश क्रमांक एफ 21/4/2015/38-2/1379 दिनांक 27/09/2018 द्वारा शासकीय महाविद्यालय बिड़वाल जिला धार के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 381.48 लाख की स्‍वीकृति जारी की गई, परंतु भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं हो सका एवं दिनांक 06/12/2019 को स्‍वीकृति निरस्‍त की गई। तहसीलदार, जिला धार के प्रतिवेदन दिनांक 29/12/2021 द्वारा अतिक्रमण का निराकरण हुआ है। अत: इस स्थिति में भवन निर्माण स्‍वीकृत नहीं हो सका है। (ख) वर्ष 2024-25 के लिये आयोजित होने वाली स्‍थाई वित्‍तीय समिति की बैठक में भवन निर्माण स्‍वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्‍तुत किया जाएगा। स्‍वीकृति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

केसली में पूर्व स्‍वीकृत नवीन आई.टी.आई. की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

60. ( क्र. 2831 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र देवरी के आदिवासी विकासखण्‍ड केसली में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 15-14/2021/42-2, दिनांक 10/01/2024 द्वारा शासकीय नवीन आई.टी.आई. भवन, 60 सीटर बालक छात्रावास, 60 सीटर बालिका छात्रावास, 02 एफ टाइप एवं 04 आई टाइप आवास गृहों एवं सम्‍पूर्ण शासकीय अमले की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था? (ख) उक्‍त आदेश के परिपालन में आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) यह जनोपयोगी, कल्‍याणकारी व रोजगार मूलक संस्‍था कब तक स्‍थापित होगी एवं कब तक संचालित होगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) आदेश के परिपालन में शासकीय बी.आर.सी. भवन में शासकीय आई.टी.आई., केसली व्‍यवसाय कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्‍टेंट के साथ सत्र 2024 से प्रारंभ की जा रही है।

PMGSY एवं CMGSY सड़कों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 2844 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा जिला दतिया के कुल राजस्‍व ग्राम व मजरा टोला में से कितने ग्रामों में प्रधानमंत्री सड़क एवं कितने ग्रामों में मुख्‍यमंत्री सड़के स्‍वीकृत हुई है एवं कितने ग्राम अभी शेष है ग्रामवार, सड़कवार सूची सहित जानकारी उपलब्‍ध कराये। (ख) जिन ग्रामों में PMGSY एवं CMGSY से सड़के स्‍वीकृत हुई है उनमें कितनी-कितनी पूर्ण हो चुकी है व कितनी अपूर्ण हैं, जो अपूर्ण है वह कब तक पूर्ण हो जायेगी, अपूर्ण रहने के क्‍या कारण है, संबंधित ठेकेदारों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) जिन ग्रामों में अभी तक सड़क नहीं है उन ग्रामों में कब तक सड़क बनाई जायेगी? ग्रामवार सूची सहित जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे। (घ) क्‍या अभी भी कई ग्राम ऐसे है जो नियमानुसार परिधि में आने के बावजूद भी सड़क मार्ग से वंचित है, यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? यदि नहीं, तो इसकी जांच कराई जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा जिला दतिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों की ग्रामवार/सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा जिला दतिया में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों की ग्रामवार/सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। योजना अंतर्गत कोई भी पात्र राजस्व ग्राम शेष नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा जिला दतिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके है कोई भी कार्य शेष नहीं है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 50 मार्ग पूर्ण हो चुके है, पूर्ण/अपूर्ण/निरस्त मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार समस्त पात्र राजस्व ग्रामों में सड़के स्वीकृत होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा जिला दतिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र राजस्व ग्राम बारहमासी सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु वंचित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आर.जी.पी.वी. भोपाल में अनियमितता पर कार्यवाही

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

62. ( क्र. 2861 ) श्री बाला बच्चन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्‌योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में हाल ही में किस प्रकार की अनियमितता पर किस पुलिस थाने में किन-किन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया? नाम, पदनाम, F.I.R. क्रमांक, थाना, नाम सहित देवें। इस प्रकरण की क्या विभागीय जाँच कराई गई यदि हाँ, जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस जांच प्रतिवेदन पर किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जाएगी? (ग) दिनांक 01-06-2020 से 31-05-24 तक समस्त क्रय की जानकारी प्रदायकर्ता फर्म नाम, G.S.T. नंबर, भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति सहित देवें। अन्‍य सभी व्‍यय की जानकारी भी इसी अनुसार इस अवधि के संदर्भ में देवें। इनका T.D.S. कटौत्रा भी साथ में देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल से संबंधित एफ.आई.आर. क्रमांक-0057/2024 की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है03 सदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है(ख) जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये जाने पर तत्‍कालीन कुलपति डॉ.सुनील कुमार एवं तत्‍कालीन कुलसचिव डॉ.आर.एस.राजपूत को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किये गये है। थाना गांधी नगर भोपाल में एफ.आई.आर. क्रमांक 0057/2024 डॉ.आर.एस.राजपूत, श्री ऋषिकेश वर्मा, डॉ.सुनील कुमार, श्री मंयक कुमार एवं श्री दलित संघ सोहागपुर के विरूद्ध कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय द्वारा दर्ज करवायी गई, एस.आई.टी. द्वारा प्रकरण में जांच की जा रही है। डॉ. सुनील कुमार के अभियोजन की स्‍वीकृत प्रदान की गई है। सेवानिवृत्‍त वित्‍त नियंत्रक श्री एच.के.वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वित्‍त विभाग को लिखा गया है। प्रकरण में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय के संबंधित शाखा में पूर्व से पदस्‍थ अधिकारियों/कर्मचारियों के निलंबन का निर्णय लिया गया है एवं संबंधित शाखा में संबंधित पदों पर अन्‍य अमले की पदस्‍थापना का निर्णय लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत एक उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की गई है, जो समस्‍त मामलों की जांच करेगी। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है

प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्‍यक्तियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 2943 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कब तक सभी पात्र लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करने की समय-सीमा है। (ख) बिजावर विधानसभा में कितने लोगों को पात्र माना गया है? कितने लोगों को मकान हेतु प्रथम, द्वितीय और अंतिम किस्त प्रदाय कर दी गई। (ग) शेष किस्त किन कारणों से किन लोगों की लंबित है कारण सहित नामवार जानकारी दें। (घ) बिजावर विधानसभा में जिन पात्र लोगों के पास आज दिनांक तक पक्का मकान नहीं है उनके नाम ग्रामवार जानकारी प्रदाय करें। इन्हें कब तक पक्का आवास मिल जाएगा।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्‍य भारत सरकार से प्राप्‍त होता हैअत:समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) बिजावर विधानसभा के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 तथा आवास प्‍लस सूची में कुल 30523 हितग्राहियों को पात्र माना गया है। शेष जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ग) जिन हितग्राहियों द्वारा निश्चित स्‍तर तक आवास का निर्माण पूर्ण नहीं किया है उन लोगों की किश्‍त लंबित है। जानकारी पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार से लक्ष्‍य प्राप्‍त होने पर आवास दिये जा सकेंगे।

भारिया समाज के शासन की योजनाओं की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 2950 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से वर्ष 2024 माह जून तक परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में निवासरत भारिया समाज के किन-किन हितग्राहियों को शासन की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है? हितग्राही का नाम, पता, लाभान्वित योजना का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बुदलापठार, ग्राम सूठिया, ग्राम पंचायत लोनापठार में निवासरत भारिया समाज के किन-किन परिवारों, व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किया जाना था, सूची उपलब्ध करायें। जिन परिवारों, व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाना था, उनमें से कितने परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है और कितने परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना शेष है? शेष परिवारों को कब तक योजना का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित ग्राम/ग्राम पंचायतों में निवासरत भारिया समाज के परिवारों, व्यक्तियों को यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति/लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या कारण है? कब तक आवास निर्माण की स्वीकृति/लाभ प्रदान कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2019 से 2024 माह जून तक विधानसभा क्षेत्रांतर्गत निवासरत भारिया समाज के लाभान्वित हितग्राहियों के नाम तथा शासन की योजनाओं, जिनका लाभ दिया गया है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत बुदलापठार, ग्राम सूठिया एवं ग्राम पंचायत लोनापठार में निवासरत 166 भारिया परिवारों को लाभ दिया जाना था। 56 परिवारों को लाभ दिया जा चुका है,110 परिवार शेष है। इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना में शामिल किया गया है। शीघ्र सभी परिवारों को लाभ दिया जायेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत सड़कों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 2981 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल कितनी सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो गई है? इन क्षतिग्रस्त सड़कों को रिपेयर/रिनिवल करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या विभाग इन सड़कों को रिपेयर करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल कितनी नवीन सड़के प्रस्तावित की गई है? कितनी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है? वर्तमान में किन-किन सड़कों का कार्य प्रारम्भ है? सूची उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 17 सड़के क्षतिग्रस्त हो गई है। इन मार्गों में जल जीवन मिशन, पी.एच.ई., बी.एस.एन.एल., जियो एवं एयरटेल द्वारा पाईप लाईन/केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है जिस कारण से उक्त मार्गों के संधारण के कार्य में विलंब हो रहा है, केबल/पाईप लाईन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत क्षतिग्रस्त मार्गों पर रिन्यूवल एवं रिपेयर का कार्य किया जायेगा,जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोई भी नवीन सड़क प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में प्रगतिरत मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।

प्राचार्य के विरूद्ध शिकायतों की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

66. ( क्र. 3124 ) श्री संजय उइके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या‍ श्री के.वी.राव शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में प्राचार्य एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ है? (ख) यदि हाँ, तो कब से पदस्थ है? महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का प्रभार महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक को किन कारणों से नहीं किया गया? श्री राव काफी लम्बे समय से प्राचार्य के पद पर एक ही स्थान पर पदस्थ है, किन कारणों से इनका स्थानान्तरण अन्य महाविद्यालय में नहीं किया जा रहा है? (ग) श्री राव के विरूद्ध अनेक शिकायतें होने के बाद भी शिकायतों की जांच एवं अन्यत्र पदस्थापना पर किन कारणों से नहीं किया जा रहा है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, श्री के.व्‍ही.राव, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल में प्राचार्य के पद पर पदस्‍थ हैं एवं सरदार वल्‍लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य पद का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है। (ख) श्री के.व्‍ही.राव की पदस्थापना प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल के पद पर दिनांक 09.12.2008 को की गई है। श्री राव को स.व.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य पद का अतिरिक्‍त प्रभार दिनांक 01.06.2022 को दिया गया है। शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने के कारण वरिष्‍ठ प्राध्‍यापक को प्रभार देने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। प्रदेश में 67 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में केवल 07 शासकीय नियमित प्राचार्य उपलब्ध है, जिसके कारण नियमित प्राचार्यों को प्रदेश के महत्‍वपूर्ण स्‍थानों की जिम्‍मेदारी दी गई है। (ग) श्री राव के विरूदध कोई शिकायत लंबित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नकली खाद, बीज, दवाई बनाने वाली कंपनी की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

67. ( क्र. 3174 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कितने खाद, बीज, दवाई, की दुकान रजिस्टर्ड है? क्या इन सभी दुकानों पर खाद, बीज, दवाई की दुकानों पर जिला अधिकारी D.D.A. /span>के द्वारा कंपनी से बिना सर्टिफाइड करके बीच वितरण किया जाता है? (ख) क्‍या दुकानदारों द्वारा बिना सर्टिफाइड वाला माल बेचे जा रहे हैं? इससे किसानों को नकली खाद बीज दवाई मिल रही है? इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है? जबकि इसकी शिकायत होने पर एक जिला टीम द्वारा दुकान पर जांच के लिए आती है और सैंपल लेकर जांच के लिए पहुंचाती है? पर इससे पहले तो किसान माल खरीद कर उपयोग में ले लिया जाता है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बड़वानी जिले में उर्वरक के 582, बीज के 668, पौध संरक्षण औषधि के 472 विक्रेता है। जिला अनुज्ञापन अधिकारी बड़वानी द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 के अनुसार बीज विक्रय अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। बीज विक्रेताओं द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश के खंड 3 एवं खंड 8 (A) के प्रावधानों के अनुरूप बीज विक्रय का प्रावधान है। उर्वरक एवं पौध संरक्षण औषधि (कीटनाशी) विक्रय अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा बीज विक्रय नहीं किया जाता है। (ख) जिले में विक्रय अनुज्ञप्ति प्राप्‍त विक्रेताओं द्वारा उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण औषधि का विक्रय किया जाता है। नकली उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रय की सूचना पर जिले में विक्रेताओं के प्रतिष्‍ठानों से बीज निरीक्षक/उर्वरक निरीक्षक/कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा नमूने लिए जाकर विश्‍लेषण हेतु संबंधित प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं। तद्नुसार विश्‍लेषण परिणाम के आधार पर कार्यवाही की जाती है। निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं जिला स्तरीय दल द्वारा नियमित निरीक्षण किये जा रहे हैं। उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण औषधि विक्रय के सुसंगत आदेशों/अधिनियम/नियम के प्रावधानों अंतर्गत ही जांच एवं नमूना लेने की कार्यवाही की जाती है।

पंचायत द्वारा राशि आवंटन करना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 3199 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15वें वित्‍त आयोग अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत बड़वानी द्वारा दिनांक 28 अगस्‍त 2021 को प्रशासकीय समिति द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत जरवाह जनपद पंचायत ठीकरी की रिटर्निंगवाल की राशि अभी तक आवंटित नहीं की गई है? (ख) कब तक यह राशि आवंटित कर दी जाएगी? समय-सीमा देवें। क्‍या उत्‍तर दिनांक तक इसकी प्रथम किश्‍त आवंटित कर दी जाएगी? नहीं तो क्‍यों? (ग) लगभग 03 वर्ष का समय व्‍यतीत होने के उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र में विकास कार्य अवरूद्ध करने के लिए उन पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी? यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो इन्‍हें संरक्षण देने का कारण भी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2021-22 कार्ययोजना 15वां वित्‍त आयोग अंतर्गत जिला स्‍तरीय प्रशासकीय समिति द्वारा जनपद पंचायत ठीकरी की ग्राम पंचायत जरवाह में रिटर्निंगवाल का अनुमोदन किया गया था, जिसकी प्रशासकीय स्‍वीकृति जिला पंचायत बड़वानी के आदेश क्रमांक 3569 दिनांक 03.07.2024 द्वारा कार्य स्‍वीकृति कर कार्य की प्रथम किश्‍त की राशि रूपये 500000/- ग्राम पंचायत के खाते में जारी की गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नाधीन कार्य वित्‍तीय वर्ष 2021-22 का होकर ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का ठहराव/प्रस्‍ताव क्रमांक 20 दिनांक 14.04.2023 को पारित किया गया। तत्‍पश्‍चात मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ठीकरी द्वारा तकनीकी स्‍वीकृति पत्र क्रमांक 3131 दिनांक 22.06.2023 को जिला पंचायत बड़वानी को प्रेषित की गई। प्राक्‍कलन प्राप्‍त होने के पश्‍चात विधानसभा एवं लोकसभा आचार संहिता प्रभा‍वशील होने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी। उल्‍लेखित कार्य मनरेगा अभिसरण से किया जाना अनुमोदित किया था कार्य मनरेगा मद से अनुमत्‍य नहीं होने से जिला पंचायत बड़वानी के पत्र क्रमांक 3412 दिनांक 28.06.2024 के माध्‍यम से पुनरीक्षित तकनीकी स्‍वीकृति उपलब्‍ध कराने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ठीकरी को निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्‍य में कार्य की संशोधित तकनीकी स्‍वीकृति प्राप्‍त की जाकर जिला पंचायत बड़वानी द्वारा प्रशासकीय स्‍वीकृति आदेश क्रमांक 3569 दिनांक 03.07.2024 के माध्‍यम से कार्य स्‍वीकृत कर राशि जारी की गई है।

महाविद्यालय शाहपुर में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ की जाना

[उच्च शिक्षा]

69. ( क्र. 3200 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय शाहपुर कब से संचालित है, वर्तमान में महाविद्यालय में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है? (ख) क्या महाविद्यालय में कला संकाय अंतर्गत 1. राजनीति शास्त्र 2. हिन्दी साहित्य 3. अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत - 1. प्राणी शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. रसायन शास्त्र स्‍नातकोत्‍तर विषय पढ़ाये जा रहे है? (ग) यदि नहीं, तो शासन स्तर पर उक्त विषयों के स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं कब तक प्रारंभ किये जायेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय शाहपुर वर्ष 2008 से सं‍चालित है। वर्तमान में महाविद्यालय में कुल 904 विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं। (ख) जी नहीं। J(ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।



 

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 3201 ) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा घोड़ाडोंगरी अंतर्गत जनपद पंचायत शाहपुर, घोड़ाडोंगरी एवं चिचोली में विगत 03 वर्षों में कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुये है? (ख) इनमें से कितने कार्य पूर्ण है एवं कितने निर्माण कार्य अधूरे है पूर्ण न होने का क्‍या कारण है? नामों की सूची सहित जानकारी उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।

खिलाड़ियों को रोजगार

[खेल एवं युवा कल्याण]

71. ( क्र. 3237 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने, खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु खेल नीति में क्या प्रावधान हैं? इसके लिये कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया? कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक, कामनवेल्थ एवं एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स में किन-किन खेलों में कितने-कितने पदक जीते हैं? इनमें से कितने खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई? कितने पदक विजेता खिलाड़ी शासकीय सेवा से वंचित हैं एवं क्यों? कितने खिलाड़ियों ने अपना भविष्य संवारने के लिये दूसरे राज्यों या अन्य सरकारी एजेंसियों का मध्‍यप्रदेश छोड़कर दामन थाम लिया है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांकित किन-किन खेलों में पदक विजेता कितने-कितने खिलाड़ियों ने मध्‍यप्रदेश छोड़ा है? कितने खिलाड़ियों ने अकादमी छोड़ी है? गोवा नेशनल गेम्स में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने कयाकिंग कनोइंग में कितने में से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इनमें से कितने खिलाड़ियों ने मध्‍यप्रदेश छोड़ा है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु खेल नीति-2005 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक बजट प्रावधान, आवंटित एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) खेलों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। उल्लेखित खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, तथापि शासन नियमानुसार विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों एवं मध्यप्रदेश गृह विभाग के राजपत्र दिनांक 01 फरवरी, 2021 अनुसार स्पोर्टस कोटा अंतर्गत नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है, नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एवं पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त खेल सुविधाएं/संसाधन उपलब्ध है। खिलाड़ी अपने खेल के उत्तरार्ध एवं व्यक्तिगत दायित्व निर्वहन को दृष्टिगत रखते हुए स्वेच्छा से प्रदेश के बाहर जा रहे है। खेल सुविधाओं के अभाव में प्रदेश के बाहर जाने संबंधी स्थिति से किसी भी खिलाड़ी द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। (ग) प्रश्‍नोत्तर '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। गोवा नेशनल गेम्स में प्रदेश के 12 खिलाड़ियों ने क्याकिंग कैनोइंग खेल अंतर्गत 16 में से 09 स्वर्ण पदक जीते हैं, प्रश्‍नोत्तर '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

म.प्र.आजीविका मिशन योजना अंतर्गत नियमावली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 3283 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत सी.एल.एफ. गठन के क्या नियम है? (ख) क्या सी.एल.एफ. की अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परिवार की सदस्य बन सकती है? अथवा नहीं यदि हाँ, तो नियम उपलब्ध करावें. यदि नहीं, तो दतिया जिले के पण्डोखर सी.एल.एफ. की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत दतिया को किस नियम से बनवाया गया है नियम विरूद्ध पण्डोखर सी.एल.एफ. अध्यक्ष बनाने पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश में कितनी राशि का वितरण किस समूह/फर्म को (समूह नाम, बैंक खाते का नाम, पता, मोबाईल) आदि जानकारी को किया गया? ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिलावार अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत सी.एल.एफ. गठन संबंधी नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) सी.एल.एफ. की अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परिवार की सदस्य बन सकती है अथवा नहीं का नियम SOP में उल्लेखित नहीं है। सी.एल.एफ. की संरचना के अनुसार गठित ग्राम संगठन से सी.एल.एफ. की कार्यकारिणी की समिति द्वारा सी.एल.एफ. के अध्यक्ष का चयन किया गया है। दतिया जिले के पण्डोखर सी.एल.एफ. की अध्यक्ष श्रीमति प्रियंका तिवारी है, जिला पंचायत दतिया की अध्यक्ष श्रीमति इंदिरा धीरु दांगी जी एवं उपाध्यक्ष के पद पर श्रीमति रमा संतोष तिवारी जी है। अतः सी.एल.एफ. की अध्यक्ष, जिला पंचायत दतिया की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश में समूह/फर्म (समूह नाम, बैंक खाते का नाम, पता, मोबाईल) को वितरित राशि का ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिलेवार विवरण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 3334 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में ग्राम पंचायतों की कितनी शिकायतें वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कलेक्टर को प्राप्‍त हुई जानकारी पंचायतवार, संख्या सहित जिलेवार, जनपदवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में जिन-जिन ग्राम पंचायतों की गंभीर किस्‍म की शिकायतें प्राप्त हुई उन पर कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गई शिकायतवार, पंचायतवार, जनपदवार जिलों की जानकारी देवें ये शिकायत किस विषय से संबंधित थी यह भी बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों का प्रश्‍नांश (ख) अनुसार की गई कार्यवाही किस तरह की थी बतावें। इनमें से कितनी शिकायतों में सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक/उपयंत्री/सहायक यंत्री/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पर कार्यवाही की गई एवं ऐसी कितनी शिकायतें है जिनमें सरपंच/सचिव/रोजगार सहायको पर ही कार्यवाही की गई क्यों? उपयंत्रियों/सहायक यंत्रियों व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों पर नहीं की गई क्यों? जबकि उपयंत्री/सहायक यंत्री के मूल्‍यांकन व सत्‍यापन के बाद ही राशि आहरित होती है? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं किया गया मनमानी रूप से जांच उन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों से कराकर मुख्य रूप से दोषी उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों व मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को बचाया गया है। इस बाबत क्या निर्देश देंगे एवं प्रश्‍नांश (क), (ख) अनुसार उल्लेखित आधारों पर कार्यवाही बाबत संबंधितों को क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शहडोल जिले में ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कार्यालय जिला पंचायत शहडोल में कलेक्‍टर शहडोल से कुल 258 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है एवं रीवा‍ जिले में ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कार्यालय जिला पंचायत रीवा में कलेक्‍टर रीवा से कुल 100 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में शहडोल जिला में के ग्राम पंचायतों की शिकायतों पर की गई कार्यवाही की शिकायतवार ग्राम पंचायतवार जनपद पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं जिला रीवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर शहडोल जिले में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं जिला रीवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' के कॉलम नं. 08 एवं 09 अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्राप्‍त शिकायतों की जांच नियमानुसार अधिकारियों से कराई जाती है। जांच प्रतिवेदन के तथ्‍यों के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध नियुक्तियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

74. ( क्र. 3335 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा सेवा सहकारी समितियों में सहायक समिति प्रबंधकों के नियुक्ति बाबत निर्देश जारी किये गये है तो निर्देश की प्रति देते हुये बतावें कि इस आदेश के पालन में किन-किन जिलों में नियुक्तियां की गई अथवा प्रभारी बनाया है तो विवरण जिलेवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की नियुक्ति/प्रभारी समिति प्रबंधक बनाये जाने बाबत क्या मापदण्ड एवं योग्यता है की गई थी, इनको नियुक्ति/प्रभारी बनाये जाने के पूर्व अपनाई गई विधि प्रक्रिया की जानकारी देते हुये आर्डर सीट/नोटशीट की प्रति भी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पूर्व में नियुक्ति नियमित समिति प्रबंधक व सहायक समिति प्रबंधक को कार्यों व उत्तर दायित्वों की जानकारी देवें इनके द्वारा कौन-कौन से कार्य संपादित किये जा रहे है। नियुक्ति सहायक समिति प्रबंधकों के वेतन व भत्ते क्या निर्धारित है? (घ) क्या राज्य सरकार के निर्देशों का पालन कर नियुक्तियां/प्रभारी नहीं बनायेंगे व्यक्तिगत हितपूर्ति कर सहायक समिति प्रबंधक के पद सृजित कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही इस तरह की गई अनियमितताओं की जांच उपरान्त किन अधिकारी/कर्मचारी को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही उन पर किस तरह की प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रहली, सागर में रिक्‍त पद पूर्ति

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

75. ( क्र. 3344 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग रहली जिला सागर में स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी दी जाय? रिक्त पद कब से रिक्त है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित रिक्त पदों की पूर्ति के लिये क्या प्रयास अभी तक किये गये है तथा कब तक स्थायी रूप से पदपूर्ति कर ली जावेगी। (ग) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में मैदानी स्तर पर स्टॉफ नहीं होने से कृषकों को शासन की प्रचलित योजनाएं सुलभ नहीं होने के लिये कौन उत्तरदायी है। J(घ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि रहली जिला सागर द्वारा विगत दो वर्षों में योजनावार हितग्राहियों को उपलब्‍ध कराई गई आदन तथा सब्सिडी की जानकारी कृषकवार सुलभ कराई जाये।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग रहली जिला सागर में पदवार स्‍वीकृत, भरे तथा रिक्‍त पदों की एवं रिक्‍त होने की तिथि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक अनुसार है। (ख) विभागीय कार्यालयों में रिक्‍त पदों को भरने की सतत् प्रक्रिया के तहत प्रदेश में वर्ष 2019 में म.प्र. लोक सेवा आयोग के द्वारा 37 सहायक संचालक (क्षेत्र विस्‍तार) एवं वर्ष 2023 में म.प्र. कर्मचारी चयन मण्‍डल के माध्‍यम से 07 वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को रिक्‍त पदों का प्रभार सौंपा गया है। (ग) प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कुल 2004 ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों को नव नियुक्‍त किया गया है, जिसमें से समानुपातिक रूप से अनुविभागीय कृषि अधिकारी के अधीनस्‍थ रहली, देवरी एवं केसली विकासखण्‍ड कार्यालयों में क्रमश: 8, 9 एवं 6 नवीन ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -दो अनुसार  दी जाकर कर, कृषकों को शासन की प्रचलित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ">(घ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि रहली जिला सागर द्वारा विगत दो वर्षों में योजनावार हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई आदान तथा सब्सिडी की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- तीन अनुसार है।

 

 

ऋण की वसूली

[सहकारिता]

76. ( क्र. 3361 ) श्री सचिन बिरला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन द्वारा अवंति मिल वकर्स इण्डस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. सनावद को वर्ष 2012-132013-14 में लगभग 62.50 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है? इसकी वसूली हेतु बैंक द्वारा नियमानुसार क्या प्रयास किये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त स्वीकृत ऋण में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होकर इसकी जाँच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाकर संलग्न तत्कालीन पदाधिकारियों, संचालक मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में सहकारिता विभाग के जांच प्रतिवेदन में अगर दोषी है तो संलग्न तत्कालीन पदाधिकारियों, संचालक मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या की गई व नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा कब तक की जावेंगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण कालातीत (एनपीए) की श्रेणी में आ जाने के कारण बैंक द्वारा वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 में वाद प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो प्रचलन में है तथा ''सरफेसी एक्ट'' के अंतर्गत भी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है, जिसके अनुक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन की शाखा सनावद के शाखा प्रबंधक को अवंति मिल वर्कर्स इण्डस्ट्रीयल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड सनावद में प्रशासक नियुक्त किया गया है। (ख) जी हाँ। दोषी पाये गये पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों व अधिकारियों, कर्मचारियों की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है(ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन द्वारा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो प्रचलन में है, इसी प्रकरण में धारा 68 के अंतर्गत अटेचमेंट विफोर अवार्ड प्रस्तुत किया गया, जो खारिज होने पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष अपील की गई है, जो वर्तमान में प्रचलित है।
परिशिष्ट - "अड़तीस"

अवंति मिल वर्कस इण्‍ड. को ऑपरेटिव्‍ह सोसर को स्‍वीकृत ऋण

[सहकारिता]

77. ( क्र. 3362 ) श्री सचिन बिरला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित, खरगौन द्वारा अवंति मिल वर्कस इण्‍डस्‍ट्रीयल को-आपरेटिव्‍ह सोसायटी लिमि. सनावद को वर्ष 2012-132013-14 में लगभग 62.50 करोड़ के स्‍वीकृत ऋण के संबंध में अनियमितताओं की शिकायत सहकारिता विभाग द्वारा पुलिस को की जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण दिया जावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पुलिस थाना सनावद द्वारा जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. खरगोन के तत्‍कालीन पदाधिकारियों, संचालक मण्‍डल के सदस्‍यों व मिल के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध न्‍यायालय में एवं शासन स्‍तर से क्‍या कार्यवाही की गई हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विभाग स्‍तर से किन-किन पदाधिकारियों को दोषी पाया गया है एवं किन-किन के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? सभी के नाम बताये जावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है(ख) पुलिस थाना सनावद द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.10.2019 को माननीय न्यायालय जेएमएफसी सनावद के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलन में है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन द्वारा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो प्रचलन में है, इसी प्रकरण में धारा 68 के अंतर्गत अटैचमेंट विफोर अवार्ड प्रस्तुत किया गया, जो खारिज होने पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष अपील की गई है, प्रकरण वर्तमान में प्रचलित है।

स्‍टॉप डैम एवं पुलिया निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 3381 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम बडग्यार कालिया खोदरा मार्ग पर पुलिया निर्माण एवं स्टॉप डैम निर्माण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है? (ग) उक्त निर्माण कार्य प्रश्‍नकर्ता द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, क्या गुणवत्ताविहीन एवं घटिया सामग्री का उपयोग कर पुलिया एवं स्टॉप डैम बनाया गया है। यदि हाँ, तो संबंधितों पर क्या कार्रवाई की गई और यदि नहीं, क्या शासन इसकी जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) क्या एसडीओ/इंजीनियर और ठेकेदार के मार्गदर्शन में उक्त कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करवाया गया है यदि हाँ, तो क्या संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्‍त निर्माण कार्य मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग मनावर दवारा दिनांक 23.12.20 को प्रारंभ किया जाकर दिनांक 14.04.21 में पूर्ण किया गया। कार्य की स्‍वीकृत राशि रू. 39.48 लाख है। (ग) उक्‍त निर्माण कार्य तकनीकी मापदण्‍डानुसार गुणवत्‍तापूर्वक सम्‍पादित किया जाकर पूर्ण किया गया है। जिसका ग्रामीणों दवारा आवागमन हेतु सुचारू रूप से उपयोग किया जा रहा है। निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण कराया गया है। परीक्षण रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

स्टॉप डैम एवं पुलिया निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 3385 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम उमरी लुनेरा नाले पर पुलिया निर्माण एवं स्टॉप डैम निर्माण किया गया है। हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है? (ग) उक्त निर्माण कार्य प्रश्‍नकर्ता द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, क्या गुणवत्ताविहीन एवं घटिया सामग्री का उपयोग कर पुलिया एवं स्टॉप डैम बनाया गया है? यदि हाँ, तो संबंधितों पर क्या कार्रवाई की गई और यदि नहीं, क्या शासन इसकी जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) क्या एसडीओ/इंजीनियर और ठेकेदार के मार्गदर्शन में उक्त कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण कार्य करवाया गया है यदि हाँ, तो क्या संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्‍त निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर द्वारा माह दिसम्‍बर 2020 को प्रारंभ किया जाकर माह अप्रैल 2021 में पूर्ण किया गया। उक्‍त कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत किया गया है। कार्य की स्‍वीकृत राशि रू. 45.35 लाख है। (ग) उक्‍त निर्माण कार्य हेतु गुणवत्‍ता के संबंध में मण्‍डल स्‍तरीय दल गठित किया जा रहा है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) गुणवत्‍ता के संबंध में मण्‍डल स्‍तरीय दल का गठन किया जा रहा है। निरीक्षण अनुसार प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ सेवायुक्‍तों को अलग-अलग वेतन/ग्रेड-पे

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

80. ( क्र. 3400 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) म.प्र. राज्‍य तिलहन संघ के सहायक प्रबन्‍धकों को प्रतिनियुक्ति पर विभाग में किन-किन पदों पर किन-किन वेतन/ग्रेड-पे में पदस्‍थ किया था? क्‍या इन्‍हें अलग-अलग वेतन/ग्रेड-पे स्‍वीकृत था? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? क्‍या इन्‍हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ख) ग्रामीण विकास अंतर्गत DPIP/NRLM/SIRD संस्‍थानों में तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर कौन-कौन, कहां-कहां पदस्‍थ रहे? किन-किन को पांचवा/छठवां वेतनमान लाभ/एरियर प्रदान किया? किन-किन को कितनी-कितनी राशि, एरियर 5-10 वर्षों से लंबित है? क्‍या इन्‍हें एरियर भुगतान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? लंबित रखने का कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अन्‍तर्गत 15-20 वर्षों तक सेवा करने के पश्‍चात सेवानिवृत्‍त को जो छठे वेतनमान में कार्यरत थे, को तिलहन संघ द्वारा चौथे वेतनमान में भी अपूर्ण D.A. के साथ ग्रेच्‍युटी/अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया है जबकि नियमानुसार अन्तिम वेतन/LPC अनुसार इसकी गणना करनी चाहिये। क्‍या अन्‍तर की राशि विभाग तिलहन संघ के द्वारा संबंधितों को करेगी? नहीं तो क्‍यों नहीं? (घ) तिलहन संघ सेवायुक्‍तों के वेतनमान संबंधी कितने न्‍यायालयीन अवमानना प्रकरण प्रचलित हैं? नाम, पद अवमानना की अद्यतन स्थित बतायें। वेतन विसंगति की कितनी शिकायतें मिली? नाम, बतायें, की गई कार्यवाही बतायें इनमें किन-किन का एरियर भुगतान शेष हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार। जी नहीं, म.प्र. राज्‍य तिलहन संघ के सहायक प्रबंधकों को प्रतिनियुक्ति पर विभाग द्वारा एक समान वेतन/ग्रेड पे दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्रामीण विकास अंतर्गत DPIP/NRLM/SIRD संस्‍थानों में तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ सेवायुक्‍तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार। पांचवा/छठवां वेतनमान लाभ/एरियर प्रदान किये गये सेवायुक्‍तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट स अनुसार है। एरियर हेतु 5-10 वर्षों से लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट द अनुसार है। (ग) ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्‍न संस्‍थाओं में प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के पश्‍चात सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को संबंधित विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि का ग्रेच्‍युटी/अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाना था, परंतु संबंधित विभागों द्वारा उक्‍तानुसार भुगतान न किये जाने के कारण तिलहन संघ में लागू चौथे वेतनमान के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि सहित सेवानिवृत्‍त पर कर्मचारियों को गेच्‍युटी/अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया है। संबंधित विभाग से प्रतिनियुक्ति अवधि की गेच्‍युटी की राशि प्राप्‍त होने पर कर्मचारियों को अंतर की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। ग्रामीण विकास अंतर्गत DPIP/NRLM/SIRD संस्‍थानों अंतर्गत तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहे सेवा निवृत्‍त सेवायुक्‍तों का ग्रेच्‍युटी के भुगतान के संबंध में प्रकरण प्राप्‍त नहीं हुए है। (घ) तिलहन संघ सेवायुक्‍तों के वेतनमान संबंधी प्रचलित अवमानना प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- ई अनुसार। वेतन विसंगति की शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट फ अनुसार।

किसानों के ब्‍याज माफी की राशि में अनियमितता

[सहकारिता]

81. ( क्र. 3405 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक छतरपुर के अंतर्गत 113 सेवा सहकारी समितियों ने किसानों को ब्याज माफी के लिए वर्ष 2022-23 में क्लेम के बदले कितनी राशि शासन द्वारा दी गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्राप्त राशि का वितरण किस-किस सेवा सहकारी समिति को कितनी-कितनी राशि मांग के बदले दिया गया? समिति का नाम, राशि, दिनांक सहित बतायें। (ग) ब्याज माफी राशि का लाभ किस-किस किसान को प्राप्त हुआ? समिति का नाम, किसानों की सूची, किसान का खाता नं., मोबाइल नं व माफ किए गए ब्याज की राशि की जानकारी समितिवार पृथक-पृथक बताएं। (घ) ब्याज माफी के लिए प्राप्त राशि में अनियमितताओं की शिकायतों पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी समितिवार दोषीजन सहित बतायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 अनुसार है(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) अनियमितताओं की शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है

आर.ई.एस. टीकमगढ़ में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 3416 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में कुछ पंचायतों में 20-40 कार्य स्वीकृत हैं और कुछ पंचायतों में दो चार काम स्वीकृत कर उन्हें पूर्ण न होने पर अगला कार्य स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस विसंगति के लिए कौन जिम्मेदार है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित विसंगतियों एवं असमानता का कारण बतायें। (ग) टीकमगढ़ जिले में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी है जिनमें एक से अधिक सुदूर सड़क तालाब निर्माण व स्टॉपडैम स्वीकृत है। उन पंचायतों के नाम भी बतायें जिनमें उपरोक्त योजना में एक भी काम स्वीकृत नहीं है, ऐसा क्यों? (घ) कब तक कार्यपालन यंत्री द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच किससे कराई जावेगी और उनके विरूद्ध जांच उपरांत क्या कार्यवाही की जावेगी, जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) टीकमगढ़ जिले के 102 ग्राम पंचायतों में 20 से अधिक कार्य स्‍वीकृत हैं। म.प्र. राज्‍य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल के पत्र क्र. 3145 दि. 01.08.2022 द्वारा ग्राम पंचायतों में 20 से अधिक कार्य प्रगतिरत होने पर नवीन कार्य प्रारंभ न किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत में निवासरत श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्‍ध कराये जाने हेतु ग्राम सभा के प्रस्‍ताव के अनुसार शासन स्‍तर से समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कार्य प्रारंभ किये जाते हैं। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्‍न नहीं बनता है। (ख) वांछित जानकारी उत्‍तरांश '''' में उल्‍लेखित है। (ग) जिला टीकमगढ़ अंतर्गत 01 से अधिक सुदूर सड़क/स्टॉपडैम/तालाब के निर्माण कार्य 27 ग्राम पंचायतों में स्‍वीकृत हैं एवं जिन ग्राम पंचायतों में स्‍टॉप डैम/सुदूर सड़क/तालाब के निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं हैं, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध शिकायत संज्ञान में आने पर परीक्षण कर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

म.प्र. में पंचायतों के कार्यों में व्‍यवधान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

83. ( क्र. 3417 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष ग्रामों के विकास हेतु शासकीय राशि उपलब्ध कराई जाती है यदि हाँ, तो इसका क्या मापदण्ड है? पंचायतों में असमानता क्यों बर्ती जाती है? (ख) क्या अधिकांश ग्रामों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जब कोई शासकीय कार्य प्रारंभ कराये जाते है तो अतिक्रमणकर्ता कार्यों में व्यवधान डालते है और राजस्व व पुलिस विभाग पंचायतों की मदद नहीं करता ऐसा क्यों? (ग) क्या प्रत्येक ग्रामों में मरघट गऊचर, कुमरगड़ा, कब्रिस्तान आदि की भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है। जिससे पंचायतों को विकास कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। कब तक स्वतः सार्वजनिक भूमियां अतिक्रमण मुक्त कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर राजस्व अमले द्वारा कार्यवाही करने पर समस्या हल हो सकती है यदि हाँ, तो कब तक राजस्व एवं पुलिस विभाग को शासन द्वारा निर्देशित किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, /span>ग्राम पंचायतों को 15वें वित्‍त की राशि वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्‍या एवं क्षेत्रफल के मापदण्‍ड तथा राज्‍य वित्‍त की राशि वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर जनसंख्‍या एवं सामान्‍य/अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर प्रदाय की जाती है। इसी प्रकार मनरेगा योजना अंतर्गत समस्‍त कार्यों में मजदूरी मद की राशि भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों के खाते में उपलब्‍ध कराई जाती है एवं सामग्री मद की राशि वेंडरों के खाते में राज्‍य स्‍तरीय एकल खाते से उपलब्‍ध कराई जाती है। (मनरेगा योजना में सामग्री मद अंतर्गत 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार से प्राप्‍त होने पर 25 प्रतिशत की राशि राज्‍य सरकार द्वारा उपलब्‍ध करायी जाती है। (ख) ग्रामीण व्‍यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो विकास कार्यों के लिए अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्‍व एवं पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रम हटाने में मदद की जाती है। (ग) ग्रामों में मरघट, कुमरघटा, कब्रिस्‍तान आदि में अतिक्रमण होने की स्थिति में अति‍क्रमण हटाया जाकर विकास कार्य कराया जाता है। किसी प्रकार के विकास कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न नहीं होती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) पंचायतों के प्रस्‍ताव पर राजस्‍व के अमले द्वारा समस्‍या हल हो जाती है। आवश्‍यकता पड़ने पर समय-समय पर राजस्‍व एवं पुलिस विभाग से अतिक्रमण हटाने हेतु सहयोग लिया जाता है।

दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्‍थायी कर्मी की श्रेणी प्रदान किया जाना

[उच्च शिक्षा]

84. ( क्र. 3423 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन, उच्‍च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, भोपाल, दिनांक 05.10.2023 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्‍थायी कर्मी की श्रेणी प्रदान किए जाने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो बांधवगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय आर.व्‍ही.पी.एस. महाविद्यालय उमरिया में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रश्‍नांश (क) के अनुसार स्‍थायी कर्मी की श्रेणी प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

प्राध्‍यापकों एवं कार्यालयीन स्‍टॉफ का डिप्‍लायमेन्‍ट एवं संलग्‍नीकरण

[उच्च शिक्षा]

85. ( क्र. 3424 ) श्री शिवनारायण सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के कितने प्राध्‍यापकों, सह-प्राध्‍यापकों, सहायक प्राध्‍यापकों, सहायक ग्रेड-1, 2, 3 एवं प्रयोगशाला शिक्षकों, प्रयोगशाला परिचालकों, भृत्‍यों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में डिप्‍लाय किए जाने के विभागीय दिशा-निर्देश क्‍या हैं? दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) जिला उमरिया के क्षेत्रांतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में कितने प्राध्‍यापकों, सह-प्राध्‍यापकों, सहायक प्राध्‍यापकों, सहायक ग्रेड-1, 2, 3 तथा भृत्‍यों को डिप्‍लाय किया गया है? महाविद्यालयवार, विषयवार, पदवार सम्‍पूर्ण जानकारी, डिप्‍लायमेन्‍ट अवधि सहित उपलब्‍ध करावें। (ग) महाविद्यालय में डिप्‍लायमेन्‍ट किए जाने, उक्‍त महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य एवं कार्यालयीन कार्य प्रभावित होता है? यदि हां, तो इसके लिए कोई विकल्‍प बनाया गया है? क्‍या ऐसे डिप्‍लायमेन्‍ट शिक्षकों एवं शासकीय सेवकों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पूर्व मुक्‍त कर दिया जावेगा ताकि वह मूल पदस्‍थापना संस्‍था में कार्य कर सकें? (घ) बांधवगढ़ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने महाविद्यालयों के प्राध्‍यापकों, सह-प्राध्‍यापकों, सहायक प्राध्‍यापकों को किन-किन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विभाग के मुख्‍यालय में संलग्‍नीकरण किया गया है? संलग्‍नीकरण कब से किया गया है? संलग्‍नीकरण के दिशा-निर्देशों की छायाप्रति एवं संलग्‍नीकरण आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शैक्षणिक अधिकारियों को डिप्लॉय किए जाने के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चालीस"

अल्‍प आय गृह निर्माण सहकारी समिति अनंतपुर की जांच

[सहकारिता]

86. ( क्र. 3428 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति अनंतपुर के खाते से क्या राशि संचालक मंडल के सदस्य या प्रतिनिधि के खाते में डाली गई एवं व्यक्तिगत लाभ लेने के उपरान्त पुनः राशि समिति के खाते में स्थानान्तरित की गई है? यदि हाँ, तो समिति के समस्त बैंक खातों का विगत 05 वर्षों के लेनदेन की जाँच कर नियम विरुद्ध कृत्य करने वाले दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें। (ख) क्या समिति के संचालक मंडल के सदस्य अपने या परिवार एवं सगे संबंधियों के नाम विगत 10 वर्षों में भू-खण्ड आवंटित किए गये हैं? यदि हाँ, तो कब कहाँ और किसके नाम किया गया एवं क्या यह कार्यवाही नियम विरुद्ध नहीं है? यदि है तो इसकी जाँच करा कर विभाग दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें। (ग) संचालक मंडल के सदस्य/पदाधिकारियों द्वारा विगत 05 वर्षों में समिति के नाम जो भूमि क्रय की गई वह बाजार से कई गुना ज्यादा दर से खरीदी गई एवं उसी परिधि में समिति के पदाधिकारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम बहुत कम दाम में जमीन को क्रय किया, इस तरह समिति में करोड़ों रूपये की खियानत की गई। यदि हाँ, तो क्या इस भ्रष्टाचार की जाँच कराकर विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें। (घ) क्या प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में दर्शित व समिति के विरूद्ध विगत 05 वर्षों में दर्ज की गई शिकायतों में जिला पंजीयन अधिकारी द्वारा लीपा-पोती कर गंभीर अनियमितता की गई है? जिसमे समिति में करोड़ों रूपयों का घोटाला हुआ एवं समिति के सदस्यों को परेशान होना पड़ा? क्या विभाग समस्त बिन्दुओं की राज्य स्तरीय समिति बनाकर सूक्ष्मता से जाँच कर दोषी व्यक्तिओं के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) संस्था का विशेष अंकेक्षण कार्य प्रचलित है। विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) से (घ) उत्तरांश "क'' अनुसार।

अल्‍प आय गृह निर्माण स‍हकारी समिति अनंतपुर का निर्वाचन

[सहकारिता]

87. ( क्र. 3429 ) श्री सिद्धार्थ तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति अनंतपुर में संचालक मण्डल के निर्वाचन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन शिकायतों की जाँच कर क्या कार्यवाही की गई? यदि की गई तो जाँच कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या समिति का निर्वाचन नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है? यदि हाँ, तो निर्वाचन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) समिति द्वारा भू-खण्ड आवंटन में क्या सदस्यों के वरिष्ठता क्रम का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्‍या इस कृत्य पर समिति को निलंबित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? सदस्यों के वरिष्ठता क्रम में दिनांक सहित सदस्यता की कॉपी विगत 10 वर्षों से उपलब्ध करावें। (घ) क्या समिति द्वारा सदस्यों के पुराने आवंटित भू-खण्ड को निरस्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो, क्या पूर्व की रजिस्ट्रियों को विधि सम्मत निरस्त कराया गया है? यदि नहीं, तो बिना पूर्व की निरस्त रजिस्ट्री के नये सदस्‍यों को उन्हीं प्लाटों का आवंटन कर नई रजिस्ट्री कराई गई है? यदि हाँ, तो, क्या इस विधि विरुद्ध कार्यवाही पर जिला पंजीयक अधिकारी की संलिप्तता भी प्रतीत नहीं होती है? यदि हाँ, तो विभाग निर्वाचन मंडल के सदस्यों एवं जिला पंजीयक अधिकारी के विरुद्ध राज्य स्तरीय जाँच समिति बनाकर सूक्ष्म बिन्दुओं की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) 04 शिकायतें, जांच प्रतिवेदन की प्रति क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 एवं 02 अनुसार है, निर्वाचन से संबंधित विवाद का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने का प्रावधान सहकारी अधिनियम में है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) समिति के निर्वाचन के संबंध में न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है, शेष न्यायालयीन निर्णय अनुसार। (ग) एवं (घ) जांच आदेशित की गई है, शेष निष्कर्षाधीन।


लक्ष्‍मण नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की जानकारी

[सहकारिता]

88. ( क्र. 3432 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला इन्दौर में उपायुक्त सहकारिता के अंतर्गत लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था कब पंजीकृत हुई थी, उक्त संस्था के पास पंजीयन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कुल कितनी भूमि कहां किस खसरा क्रमांक एवं कुल कितने रकबे में रूप में स्थित है, उक्त संस्था में पंजीयन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में बनाये गये गृह निर्माण समिति के सदस्यों की सूची मय नाम पते के एवं उन्हें गृह निर्माण समिति में आवंटित भूखंड क्रमांक की जानकारी उपलब्ध करावें एवं इसके पंजीयन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक अवधि में कार्यरत संचालक मंडल में सम्मिलित पदाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। वर्तमान में उक्त गृह निर्माण समिति की कुल कितनी भूमि एवं कितने भूखंड शेष है? (ख) जिला इन्दौर में लक्ष्मण नगर गृह सहकारी संस्था इन्दौर के विरूद्ध उसके पंजीयन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कुल कितनी शिकायतें उपायुक्त सहकारिता इन्दौर अथवा सक्षम अधिकारी कलेक्टर इन्दौर के समक्ष प्राप्त हुई है? उक्त प्रत्येक शिकायत का विवरण देते हुए बतावें कि प्रत्येक शिकायत पर सक्षम अधिकारी अथवा उपायुक्त सहकारिता इन्दौर द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या जांच प्रतिवेदन तैयार किये गये सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदनों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं इस संबंध में विभाग द्वारा इस गृह निर्माण समिति के संबंध में अन्य विभागों जैसे नगर निगम, पुलिस प्रशासन, जिला पंजीयक, कलेक्टर, आदि को जो पत्र लिखे गये है एवं जो रिपोर्ट भेजी गई उसकी छायाप्रति पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारिता के पूर्व पदाधिकारियों के नाम, बैंक खाता क्रमांक, खाते में जमा राशि का सम्पूर्ण विवरण देंवे एवं उक्त गृह निर्माण समिति के ऑडिट के संबंध में लंबित समस्त ऑडिट आपत्तियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा उक्त लक्ष्मण नगर गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की उच्च स्तरीय जांच हेतु जून 2024 में विभागीय प्रमुख सचिव एवं मुख्यमंत्री म.प्र.शासन को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या जांच कार्यवाही की गई यदि नहीं, की तो इसके लिए कौन दोषी है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हां, प्रकरण में जांच हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के द्वारा उपायुक्त सहकारिता, जिला इंदौर को निर्देशित किया गया है।

विभाग में जांचाधीन कर्मचारियों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

89. ( क्र. 3433 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जिला पंचायत रतलाम में एवं म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद एवं मनरेगा योजना में कार्यरत वर्तमान में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारियों की विभागीय जांच, लोकायुक्‍त/ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. जांच या अन्‍य कोई जांच जो प्रचलित हो उक्‍त अधि‍कारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम वर्तमान पद स्‍थापना एवं उसके विरूद्ध प्रचलित जांच प्रकरण क्रमांक सहित सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिला पंचायत रतलाम के जांच अधीन कर्मचारी/अधिकारी किस नियम एवं आदेश से फील्‍ड में पदस्‍थ किये गये हैं? फील्‍ड में पदस्‍थ जांच अधीन कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पदनाम एवं उसके फील्‍ड में पदस्‍थापना के आदेशों की छायाप्रति पृथक-पृथक उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जांच अधीन कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा विभाग में अथवा अपने सक्षम अधिकारी को वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में जो चल-अचल संपत्ति विभागीय रूप से घोषित की गयी है उसकी पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या जिला पंचायत रतलाम में पदस्‍थ जाँच अधीन कर्मचारियों को फील्‍ड से हटाकर अन्‍यत्र पदस्‍थ करते हुए उनकी चल-अचल संपत्ति की उच्‍चस्‍तरीय लोकायुक्‍त जांच के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक निश्‍चित समयावधि बतावें? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) इस संबंध में नियम विशेष निर्धारित नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। मनरेगा योजनांतर्गत कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिव की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्‍त करने के प्रावधान नहीं है। (घ) जिला पंचायत रतलाम में उत्‍तरांश '''' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

वरिष्‍ठ कृषि अधिकारी के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

90. ( क्र. 3438 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग विकासखण्‍ड मझौली जिला सीधी (म.प्र.) में पदस्‍थ वरिष्‍ठ कृषि अधिकारी श्री पुरूषोत्‍तम बागरी के द्वारा किए गये भ्रष्‍टाचार की शिकायत श्रीमती शांती गुप्‍ता, जनपद सदस्‍य मझौली एवं अध्‍यक्ष कृषि स्‍थायी समिति के द्वारा दिनांक 15.12.2023 को कलेक्‍टर सीधी के माध्‍यम से विभाग को प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शिकायत की जांच कराई गयी क्‍या? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें? यदि जांच नहीं कराई गयी तो क्‍यों? इसके लिए जिम्‍मेदार कौन है? जिम्‍मेदार अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी क्‍या? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में किसानों को बीज वितरण के लिए शासन द्वारा वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 में कितनी मात्रा में बीज उपलब्‍ध कराया गया था? जिंसवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में किन-किन किसानों को नि:शुल्‍क बीज एवं अनुदानयुक्‍त बीज वितरण किया गया? हितग्राहीवार एवं जिंसवार मात्रा सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जाँच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। उप संचालक,किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला सीधी (म.प्र.) के आदेश क्रमांक 790, दिनांक 28.06.2024 के द्वारा अनुविभागीय कृषि अधिकारी जिला सीधी की अध्‍यक्षता में जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच प्रतिवेदन के निष्‍कर्ष अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) विकासखण्‍ड मझौली जिला सीधी के किसानों को वर्ष 2019-20 से 2023-2024 तक उपलब्‍ध कराये गये बीज की जिंसवार/वर्षवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में विकासखण्‍ड मझौली जिला सीधी के किसानों को नि:शुल्‍क बीज एवं अनुदान युक्‍त बीज वितरण वर्षवार हितग्राहीवार एवं जिंसवार मात्रा सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 से 05 अनुसार है।

मंडियों में कराये गये कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

91. ( क्र. 3441 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले की मंडियों में दिनांक 01/04/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये है, कार्यों के नाम, लागत राशि, कार्य पूर्ण होने की तिथि, निर्माण, एजेंसी का नाम निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के नाम एवं पद सहित मंडीवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) उक्‍त मंडियों में आउट सोर्स से क्या-क्या गतिविधियां अथवा कार्य कराये जा रहे हैं? कार्यों के नाम, एजेंसी का नाम व पता किस दर पर कार्य दिये गये हैं? कितने व कौन-कौन से कर्मचारी किस पद पर कहाँ-कहाँ पदस्थ है? उनको वेतन नगद या ई-पेमेंट से किया जाता है मं‍डीवार जानकारी दी जायें? (ग) उक्‍त मंडियों में दिनांक 01/04/2022 के बाद प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (घ) क्या इन मंडियों में जो निर्माण कार्य कराये गये वे अमानक एवं घटिया है जो निर्माण के बाद चंद दिनों में क्षतिग्रस्‍त हो गये सामग्री खरीदी के फर्जी बिल व्‍हाउचर बनाकर राशि निकाली गई है आउट सोर्स के नाम पर फर्जी कर्मचारी लगाये गये है जो मंडी में कार्यरत ही नहीं है यदि नहीं, तो जाचं कराई जावेगी?, यदि हाँ, तो क्‍या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दतिया जिले की कृषि उपज मंडी समिति दतिया में 13 सुरक्षागार्डों से सुरक्षा व्यवस्था, 01 ग्रेडर से ई-नेम मंडी में ग्रेडिंग संबंधी कार्य एवं 01 इलेक्ट्रिशियन से विद्युत व्यवस्था का कार्य, कृषि उपज मंडी समिति भांडेर में 07 सुरक्षागार्डों से सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य तथा कृषि उपज मंडी समिति सेवढा में 17 सुरक्षागार्डों से सुरक्षा व्यवस्था एवं एक भृत्य से कार्यालय में भृत्य संबंधी कार्य करवाया जा रहा है। कार्यों के नाम, एजेंसी का नाम व पता, दर और कर्मचारियों के पदस्थी की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। समस्त आउटसोर्स के कर्मचारियों को अधिकृत एजेंसी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। (ग) प्रश्‍नांश से संबधित दतिया, भाण्‍डेर व सेवढा मण्डियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी नहीं। कृषि उपज मण्‍डी समिति दतिया, भाण्‍डेर एवं सेवढा में मानक स्‍तर के निर्माण कार्य कराए गए है। मण्‍डी समि‍तियों द्वारा सामग्री के कोई फर्जी बिल व्‍हाउचर बनाकर राशि नहीं निकाली गई है। आउटसोर्स के नाम पर फर्जी कर्मचारी नहीं लगाए जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्‍सीलेंस में कैम्‍पस डेवलपमेंट के कार्य

[उच्च शिक्षा]

92. ( क्र. 3446 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 367/136 आउशि/निर्माण दिनांक 07.06.2024 भिण्‍ड जिले में शासकीय एम.जे.एस. महाविद्यालय भिण्‍ड प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्‍सीलेंस में कैंपस डेवलपमेंट के कार्य कराने हेतु प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत कितने बजट का प्रावधान निर्धारित किया गया है कितनी राशि किस वर्ष के लिए किस कार्य के लिए निर्धारित कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अंतर्गत छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही प्रचलित है? समस्‍त जानकारियों से अवगत करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्‍सीलेंस योजना अंतर्गत चयनित महाविद्यालयों में कैंपस डेवलपमेंट का कार्य कराने हेतु पत्र क्रमांक 367/136/आउशि/निर्माण/24 दिनांक 07/06/2024 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें कराए जाने वाले कार्यों का भी उल्‍लेख है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 381/136/आ‍उशि/निर्माण/24 दिनांक 11.06.2024 द्वारा लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2024-25 के लिये राशि रूपये 21.20 करोड़ का आवंटन जारी किया गया है एवं महाविद्यालयों में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में, जी नहीं।

व्‍यायाम शाला का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यीकरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

93. ( क्र. 3447 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भिण्‍ड शहर के एकमात्र खेल स्‍टेडियम की वर्तमान दशा बहुत ही जर्जर हो रही है, वही स्‍थापित व्‍यायाम शाला में आवश्‍यक सामग्री न होने के कारण हजारों युवाओं को फिटनेश के लिए कई समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए विभाग आवश्‍यक संसाधन उपलब्‍ध कराया जायेगा? यदि हाँ, तो समयावधि बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत व्‍यायाम शाला को आधुनिक बनाने के लिए विभाग द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में जोड़ा जायेगा। (ग) भिण्‍ड शहर के स्‍टेडियम व व्‍यायाम शाला के सौंदर्यीकरण के संबंध में विभाग द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बताने का कष्‍ट करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, जिलों में स्थित स्टेडियम के नियमित रख-रखाव हेतु जिले से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कर्मचारी प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जी नहीं, पवेलियन में उपलब्ध स्थल अनुसार फिटनेस उपकरण खेल परिसर में उपलब्ध है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नोत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारत सरकार को एथलेटिक्स सिंथेटिक्स ट्रेक स्थापित करने हेतु प्रस्ताव पत्र क्रमांक 524/1915299/2024/नौ दिनांक 02.04.2024 भेजा गया है। उपरोक्त के अलावा जिले से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

कर्ज एवं ब्‍याज माफी की शिकायतों की जांच

[सहकारिता]

94. ( क्र. 3458 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में शासन की योजनाओं के तहत किन-किन सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कर्ज माफी एवं ब्याज माफ किया गया है? समिति वार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त समिति द्वारा किन-किन किसानों का कर्ज एवं ब्याज माफ किया गया है। किसान का नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ग) उक्त कर्ज एवं ब्याज माफी के संबंध में किन-किन समितियां के हितग्राहियों द्वारा सक्षम अधिकारी के समस्त शिकायतें की गई हैं। शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (घ) क्या उक्त शिकायत पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है? यदि हाँ, तो कार्रवाई से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? क्या जांच अधिकारी की भ्रष्टाचार की इच्छा पूर्ति होने के कारण कार्रवाई नहीं किया जाना परिलक्षित होता है? (च) यदि नहीं, तो क्यों कर्रवाई नहीं की जा रही है कारण स्पष्ट करें? (छ) प्रदेश के किन-किन सहकारी बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा घोटाला किए जाने की शिकायतों पर जांच की गई है! जांच के परिणाम बतायें। (ज) क्या जिला छतरपुर में स्वामी विवेकानंद विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति छतरपुर के पंजीयन दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक शासन के नियम अनुसार सक्षम अधिकारी के आदेश से कर्मचारियों की पदस्थापना एवं बैंक खाता से पैसे निकाले गए थे? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुष विभाग अंतर्गत 50 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण

[आयुष]

95. ( क्र. 3477 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 55 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना जिले में आयुष विभाग अंतर्गत 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्वीकृति एवं निर्माण के संबंध में प्रश्‍न पूछा गया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा जिला पन्ना में स्वीकृति पश्चात भूमि आवंटन किया जा चुका है की जानकारी दी गई थी। भूमि आवंटन उपरांत वर्तमान में निर्माण हेतु और कौन-कौन सी अन्य कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई है? 50 बिस्तररीय अस्पताल का निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हाँ। भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 1337 लाख की लोक निर्माण विभाग (भवन) से प्राप्‍त प्राक्‍कलन अनुसार प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई है, प्रस्‍तावित भवन के नक्‍शे को आयुक्‍त द्वारा अनुमोदित किया गया है। लोक निर्माण विभाग (भवन) पन्ना द्वारा दिनांक 10/06/2024 को निविदा जारी की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

हीरे की कटिंग एवं पालिशिंग के प्रशिक्षण हेतु नवीन कोर्स प्रारंभ किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

96. ( क्र. 3479 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्ना जिला हीरा उत्पादन का एकमात्र क्षेत्र है एवं यहां पर शीघ्र ही डायंमड पार्क की स्थापना होने वाली है। पन्ना जिले के युवा रोजगार हेतु हीरा कटिंग, पालिशिंग जैसे कार्यों के लिये बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य करते हैं। क्या इन युवाओं को जिले में ही रोजगार प्रदान किये जाने हेतु हीरे की कटिंग एवं पालिशिंग के प्रशिक्षण हेतु नवीन कोर्स प्रारंभ किये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : हीरा कटिंग/पालिशिंग में प्रशिक्षण प्राप्‍त/प्रदाय करने के लिये प्रशिक्षु/उद्योग से कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में मध्‍यप्रदेश राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में अप्राप्‍त है। यह ट्रेड पूर्व से एनसीव्‍हीईटी में दर्ज है। उचित प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर ही प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकेगा।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मनरेगा कर्मचारियों के ग्रेड-पे लेवल

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

97. ( क्र. 3481 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा योजनांतर्गत परिषद्, जिला एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय वेतन ग्रेड-पे लेवल -6 (5200-20200-2400) से घटाकर लेवल-4 (5200-20200-1900) किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) यदि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का ग्रेड-पे घटाया गया है तो किस नियम के तहत घटाया गया है क्या पंचायत विभाग द्वारा शासन को 2400 ग्रेड-पे किये जाने के सम्बन्ध प्रस्ताव भेजा गया था? (ग) क्या मनरेगा योजना में पदस्थ सहायक मानचित्रकार, कैशियर (ब्लॉक समन्वयक सोशल आडिट) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का नियुक्ति दिनांक से ग्रेड-पे 2400 है एवं तीनों पद पर समान मानदेय पारिश्रमिक शासन द्वारा प्रदाय किया जाता रहा है? क्या 7 वें वेतनमान में समकक्षता निर्धारण मैट्रिक लेवल में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मैट्रिक लेवल-4 एवं सहायक मानचित्रकार एवं कैशियर का मैट्रिक लेवल-6 निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो विसंगती का कारण बतायें। (घ) यदि हाँ, तो मनरेगा योजना में पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मैट्रिक लेवल-6 पुनः निर्धारित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई प्रकरण लंबित है? कब तक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का पुनः मैट्रिक लेवल-6 (5200-20200-2400) किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के क्रम में सशक्‍त समिति के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की गई है। (ख) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22 जुलाई 2023 के क्रम में मनरेगा से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सशक्‍त समिति के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की गई है। (ग) जी हाँ। शेष उत्‍तरांश '/span>'अनुसार। (घ) समकक्षता निर्धारण उपरांत प्राप्‍त अभ्‍यावेदनों का निराकरण सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 11 अगस्‍त 2023 के अनुसार किया जावेगा।

स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्य की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

98. ( क्र. 3482 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क परियोजना विभाग द्वारा वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने कार्य निर्माणाधीन है, कितने पूर्ण हो गये है। वर्षवार/विकासखण्डवार/विधानसभावार विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या कार्य एजेन्सी मेसर्स नीरवहाथी शाह के सागर जिला अंतर्गत वर्ष-2021-22, 2022-23, 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने निर्माण कार्यों की निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध किये गए। वर्षवार/कार्यवार/लागत/अनुबंध की तिथि कार्य पूर्णता की तिथि सहित? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कार्य एजेन्सी की प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है। कार्य पूर्णता की तिथि पर कार्य पूर्ण न करने पर विभाग द्वारा कब-कब कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कार्य एजेन्सी द्वारा कितने कार्यों की रॉयल्टी और डामरीकरण इत्यादि के बिल अनुबंध अनुसार विभाग को प्रदान किये गये हैं तथा अनुबंध अनुसार प्रदान नहीं किये गये है तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित कार्य एजेंसी द्वारा एक पैकेज हेतु रायल्टी का चुकता प्रमाण पत्र जमा किया गया था तथा डामरीकरण इत्यादि में आंशिक मात्रा के बिल प्रस्तुत किए गए है शेष बिल प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबंधक इकाई सागर के पत्र क्र. 193 दिनांक 29.01.2024 द्वारा निर्माण एजेंसी को लेख किया गया है। बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण राशि रू. 575000/- संविदाकार के देयक से रोकी गई है। कार्य एजेंसी द्वारा संपादित किए गए अन्य अनुबंध पैकेज क्रमांक एम.पी. 33 एफ.टी.एन. 019 में शामिल मार्गों का रख-रखाव कार्य का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खेलों के आयोजन हेतु आवंटन

[खेल एवं युवा कल्याण]

99. ( क्र. 3493 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले में खेलों के आयोजन हेतु विगत 3 वर्षों में कितना-कितना आवंटन वर्षवार प्राप्त हुआ? उक्त अवधि में विकासखण्डवार किन-किन खेलों का आयोजन कहाँ-कहाँ किया गया? उक्त खेल आयोजनों, खेल सामग्री, क्रय आदि पर मदवार कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : जबलपुर जिले में विगत 03 वर्षों में खेलों के आयोजन, खेल सामग्री क्रय हेतु प्राप्‍त आवंटन, व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है  एवं विकासखंडवार खेल आयोजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।

स्वच्छ भारत मिशन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

100. ( क्र. 3494 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विकासखण्‍डवार कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? उक्त आवंटन से विकासखण्‍डवार किन-किन गतिविधियों हेतु कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जबलपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में विकासखण्‍डवार प्राप्त आवंटन की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। प्राप्‍त आवंटन से  विकासखण्‍डवार गतिविधियों हेतु व्‍यय की गई राशि का विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांर्तगत प्रशिक्षण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

101. ( क्र. 3495 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांर्तगत विगत 3 वर्षों में निजी संस्थानों द्वारा कितने छात्र-छात्राएं (युवाओं) को किस-किस ट्रेड का प्रशिक्षण दिया गया? उक्त अवधि में प्रशिक्षण, युवकों के रहवास भोजन आदि के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को संस्थावार, ट्रेडवार कितना-कितना भुगतान कितने छात्रों के लिये किया गया? प्रशिक्षित युवाओं की नाम पते सहित जानकारी दें। (ख) उपरोक्त प्रशिक्षित छात्रों में से कितने छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नावधि में जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत निजी संस्‍थानों द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍वीकृत बजट में किये गये कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

102. ( क्र. 3505 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में जिला पंचायत हरदा अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितना बजट व कौन-कौन सी मद में स्वीकृत किया गया? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए है? (ग) कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण व वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

कृषि विभाग की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

103. ( क्र. 3507 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में कृषि विभाग अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक कुल कितना बजट व कौन-कौन सी मद में स्वीकृत किया गया? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए है? (ग) कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण व वर्तमान स्थिति क्या है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।

सहकारी समितियों में अनिमितताओं की जांच

[सहकारिता]

104. ( क्र. 3525 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को छतरपुर जिले की सहकारी समितियों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी, बिना जानकारी के लोन लेने, रिकार्ड संधारण आदि के संबंध में कोई शिकायत विगत 05 वर्षों में मिली थी? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन समितियों की क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई? इन शिकायतों के आधार पर किन के विरुद्ध जांच कमेटी गठित की गई थी। (ग) जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही हुई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मृदा कार्ड के अनुसार फसल एवं खाद का चयन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

105. ( क्र. 3526 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसलों में खाद देने पर उत्पादन में वृद्धि और अंधाधुंध खाद के उपयोग में कमी का कोई ब्यौरा है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करायें। (ख) क्या सरकार सूचना तकनीकी का उपयोग कर प्रत्येक किसान परिवार की ID बना कर उसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार बोने वाली फसल एवं दी जानी वाली खाद आदि की जानकारी उपलब्ध करवाने का विचार करेगी? (ग) बिजावर विधानसभा में कितने किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड है? कितने शेष है? इन्हें मृदा कार्ड के अनुसार खाद देने, फसल चयन आदि के लिए कैसे सूचित किया जाता है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड में अनुशंसित मात्रा अनुसार खाद/उर्वरकों के उपयोग से फसलों के उत्‍पादन में वृद्धि होती है एवं उर्वरकों के अधिक/असंतुलित उपयोग की प्रवृत्ति में कमी आती है। किसानों को स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड में अनुशंसा अनुसार खाद/उर्वरक को उपयोग करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा रहा है। (ख) सूचना तकनीकी का उपयोग कर, किसानों के खेत से स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड एप के माध्‍यम से आई.डी. बनाकर मृदा नमूना एकत्रीकरण किया जा रहा है। मिट्टी नमूना परीक्षण परिणामों के आधार पर, स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड पोर्टल से स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड जनरेट कर, फसल अनुसार उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा की जानकारी मैदानी अमले के माध्‍यम से किसानों को नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराई जा रही है। स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड पोर्टल पर किसान अपना मोबाइल नम्‍बर दर्ज कर पोर्टल से स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड प्राप्‍त कर सकते हैं। (ग) किसानों को फसल अनुसार उर्वरक/खाद की अनुशंसाओं को स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड में अंकित कर किसानों को मैदानी अमले द्वारा उपलब्‍ध कराया जा रहा है। बिजावर विधानसभा के अंतर्गत किसानों को उपलब्‍ध कराए गये स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड एवं शेष किसानों की कृषि जोतो की  जानकारी  संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

अमृत सरोवरों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 3534 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वारा के किन-किन ग्रामों में विकासखंडवार अमृत सरोवरों का निर्माण किन-किन सक्षम प्राधिकारियों की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर किया गया? अमृत सरोवर निर्माण के शासन/विभाग के मार्गदर्शी निर्देश क्या थे और क्या कटनी जिले में स्वीकृत अमृत सरोवरों के स्थलों का चयन एवं निर्माण नियत मापदण्डों के अनुरूप हैं? हाँ, तों कैसे? नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अमृत सरोवरों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किस निर्माण एजेंसी द्वारा किया गया और किस हेतु किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? क्या सभी अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो गया? यदि हाँ,तो सरोवरवार निर्माण का प्रस्ताव किन-किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया? कार्य किन-किन तकनीकी अधिकारियों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कराया गया और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र किन-किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कब-कब दिये गये? (ग) प्रश्‍नांश (ख) सरोवरों के निर्माण से क्या-क्या लाभ आंकलित थे और इनके निर्माण से क्या-क्या लाभ अब तक परिलक्षित हो रहे हैं? क्या किन्ही सरोवरों के निर्माण में अनियमितता ज्ञात हुयी हैं? हाँ, तो क्या? नहीं तो निर्मित सरोवरों का किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया और क्या- क्या प्रतिवेदन कब-कब दिये गये? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के तहत अमृत सरोवरों के अनियमिततापूर्ण निर्माण की किन्हीं सक्षम प्राधिकारियों से प्रश्‍नकर्ता की सहभागिता में जांच कराये जाने के निर्देश शासन/विभाग द्वारा किए जाएँगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत बडवारा अंतर्गत 23 अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिला कटनी द्वारा प्रदाय की गई। अमृत सरोवर निर्माण हेतु निर्देश  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार विभाग के पत्र क्रमाक 3361, दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रसारित किये गये हैं। कटनी जिले में 118 अमृत सरोवरों का चयन किया गया जिनमें से 114 अमृत सरोवरों का निर्माण नियत मापदण्ड के अनुरूप है। 04 अमृत सरोवरों का स्थल चयन मादपदण्डानुसार नहीं पाये जाने पर सबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। J(ख) उत्तरांश (क) अनुसार जनपद पंचायत बडवारा में 23 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। विस्तृत विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) अमृत सरोवर निर्माण से पशु एवं अन्य जीवों के पेय जल, निस्तार, मछलीपालन, सिंचाई, सिघाड़ा उत्पादन एवं भू-जल संवर्धन के लाभ आंकलित थे। प्राक्कलन अनुसार लाभ परिलक्षित है। उक्त सरोवरों के निर्माण में अनियमितता संज्ञान में नहीं आई। निर्मित किये गये सरोवरों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत बडवारा द्वारा शत-प्रतिशत किया गया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर एवं सहायक यत्री संबंधित द्वारा अमृत सरोवरों का निरीक्षण किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - '' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण और पौधरोपण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

107. ( क्र. 3535 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंरक्षण एवं पशुओं और वन्यप्राणियों को पेयजल की उपलब्धता के लिए क्या-क्या कार्य/संरचनाओं का निर्माण शासन/विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा किस प्रकार किए जाते हैं?इसके क्या शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? (ख) कटनी जिले में विगत-03 वर्षों में किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि से प्रश्‍नांश (क) कार्यों/संरचनाओं का निर्माण किस मांग/आवश्यकता और प्रस्ताव पर किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवकों के प्रभार में कहाँ-कहाँ एवं कब-कब किए गये? कार्यों/संरचनाओं का क्या-क्या लाभ आंकलित था? क्या-क्या लाभ परिलक्षित हुये?और निर्मित संरचनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराइए। (ग) क्या बड़वारा-विधानसभा में संरक्षित वनक्षेत्र एवं बफरजोन हैं और वन्यप्राणी पाये जाते हैं? हाँ, तो वन्यप्राणियों को पेयजल की उपलब्धता के लिए क्या-क्या कार्य किए जाते हैं और विगत-05 वर्षों में कितनी-कितनी लागत से किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवकों के प्रभार में क्या-क्या कार्य कब-कब एवं कहाँ-कहाँ किए गए? (घ) कटनी जिले में विकासखंडवार विगत-03 वर्षों में किन शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अधीन किस मद की कितनी-कितनी राशि से किन-किन स्थानों पर? कब-कब पौधा/वृक्षारोपण का कार्य किया गया? किए गए पौधा/वृक्षारोपण वर्तमान स्थिति से अवगत कराइए। (ङ) प्रश्‍नांश (क) से (घ) के तहत जलसंरक्षण एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु जल संरचनाओं के निर्माण और पौधा/वृक्षारोपण के कार्य शासनादेश/विभागीय निर्देशों के अनुरूप हैं? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो, कार्यों की प्रश्‍नकर्ता की सहभागिता में सक्षम प्राधिकारियों से जांच कराई जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं पशुओं वन्‍य प्राणियों को पेयजल उपलब्‍धता के लिये जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के निर्माण कार्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत कराये जाते हैं। मनरेगा तथा कन्‍वर्जेन्‍स के कार्य श्रमिक नामावली के माध्‍यम से तथा निर्माण एजेंसियों को सौंपे गये अन्‍य मदों के कार्य निविदा प्रणाली से संपादित कराये जाते है। जल संरक्षण से संबंधित कार्यों के शासन के दिशा-निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'' अनुसार है। (ख) कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में जल संरचना/संवर्धन के कार्य संपादित कराये गये है। विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - '' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र एवं बफरजोन में कराये गये कार्यों की जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'अनुसार है। (ड.) जी हाँ। जलसंरक्षण एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु जल संरचनाओं के निर्माण और पौधा/वृक्षारोपण के कार्य शासनादेश/विभागीय निर्देशों के अनुरूप ही लिये गये है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

भूमि उपलब्ध करवाने के बावजूद सड़क निर्माण न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

108. ( क्र. 3540 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला इंदौर अंतर्गत स्टेट कनेक्टिविटी योजना अंतर्गत पैकेज क्रंमाक MP17SC04 सड़क स्वीकृत होकर तहसीलदार सांवेर द्वारा दिनांक 21.05.2021 को पत्र क्र 1483/री.तह./2021 सांवेर दिनांक 27.05.2021 के द्वारा किसानों की सहमति पत्र महाप्रबंधक द्वारा सड़क बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई थी? प्रश्‍न दिनांक तक इंदौर सांसद, जिलापंचायत अध्यक्षएवं जलसंसाधन मंत्री महोदय ने कितने पत्र सड़क निर्माण हेतु लिखे एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया? राजस्व निरिक्षक एवं पटवारी द्वारा PMGSY उपयंत्री को चुने की लाइन डालकर एलाइनमेंट का हस्तांतरण कितनी बार उपलब्ध करवा दिया गया है, लिखित में पंचनामा बनाकर तहसीलदार के पत्र द्वारा भौतिक रुप से भी भूमि उपलब्ध करवा दी गई थी फिर किस महाप्रबंधक की उदासीनता के कारण सड़क निर्माण प्रश्‍न दिनांक तक नहीं हो पाया है? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी बार कौन-कौन राजस्व अधिकारी मौके पर गये है, क्या तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने भी मौके पर जाकर किसानों की सहमति बनवाकर विभाग को आवश्यक भूमि उपलब्ध करवा दी थी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में यदि हाँ तो मार्ग का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा एवं रुचि लेकर सड़क निर्माण नहीं करने वाले महाप्रबंधक एवं निर्माण एजेंसी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त पंचनामा में किसानों की सहमति का उल्लेख था किंतु जब पटवारी द्वारा स्थल पर चूने की लाईन डालकर निर्माण किये जाने वाली भूमि को चिन्हित किया गया, तो पंचनामा में शामिल भूमिस्वामियों में से श्री बाबूलाल पिता श्री भूरालाल एवं श्री नन्दकिशोर पिता श्री उदा द्वारा निर्माण कार्य कराने से मना कर दिया गया। प्रश्‍न दिनांक तक सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय के कुल 03 पत्र प्राप्त हुये जिसके तहत पी.आई.यू. इंदौर द्वारा लगातार राजस्व विभाग से भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र व्यवहार किया गया। (ख) पटवारी द्वारा दिनांक 11.06.2021 को भूस्वामियों के समक्ष लाईन डालकर बताये जाने पर श्री बाबूलाल पिता श्री भूरालाल, श्री नन्दकिशोर पिता श्री उदा सर्वे क्र. 154/10/2 एवं भूस्वामी श्री गब्बूलाल पिता श्री छोगालाल सर्वे क्र. 154/1 के द्वारा अपनी निजी भूमि को मार्ग निर्माण हेतु दान देने से स्पष्ट मना करते हुये निर्माण कार्य कराने से मना किया गया। स्पष्ट है कि मात्र पंचनामा में सहमति का लेख है किंतु भौतिक रूप से भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) दिनांक 21.01.2020 को राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी एवं आर.आई. द्वारा निजी भूमि के भूस्वामियों के समक्ष मौका स्थल निरीक्षण के दौरान मौका पंचनामा अनुसार किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की गई दिनांक 25.01.2021 को राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी तैयार किये गये पंचनामें में वास्तविक भूस्वामियों की सहमति नहीं दी गई है एवं न ही दान पत्र हेतु सहमति दी गई है। कार्य प्रारंभ करने पर श्री बाबूलाल, श्री भूरालाल, श्री नन्दकिशोर पिता श्री उदा एवं भूस्वामी श्री गब्बूलाल पिता श्री छोगालाल द्वारा निर्माण कार्य कराने से मना कर दिया गया। पुनः राजस्व विभाग से संपर्क करने पर दिनांक 14.09.2022 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर द्वारा स्थल पर उपस्थित होकर भूस्वामियों को एकत्रित किया, किंतु भूस्वामी श्री बाबूलाल, श्री भूरालाल एवं श्री नन्दकिशोर पिता श्री उदाजी उपस्थित नहीं हुये, जिसके कारण कोई निर्णय नहीं हो सका और ना ही निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई गई। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 3546 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत (वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट) नियम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रभावशील होकर क्रियाशील है या नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो क्या जिला पंचायत देवास, उज्जैन व इंदौर में इसका पालन हो रहा है, यदि नहीं तो क्या इन नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हाँ, तो परिवर्तित किये गये समस्त नियमों की जानकारी प्रदान करने का आग्रह है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या म.प्र जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 का पालन हो रहा है या नहीं? यदि हाँ, तो प्रारुप क्रमांक जि.पं.ले.-1 से लेकर प्रारुप-25 में जिला पंचायत देवास, उज्जैन एवं इंदौर के वर्ष 2022-23 के समस्त 25 प्रारुप रिकॉर्ड की प्रति प्रदान करने का आग्रह है। (घ) क्या म.प्र. जिला पंचायत राज निधि नाम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्राभावशील है? यदि हाँ, तो क्या जिला पंचायत निधि की राशि आहरण एवं उपयोगिता के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन समिति से पूर्वानुमोदन आवश्यक है? (ड.) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित जिला पंचायतों वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का जिला पंचायत निधि एवं उसके उपयोग के संबंध में लिये गये निर्णय का रिकॉर्ड प्रदान करने का आग्रह है।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। पालन हो रहा है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (घ) जी हाँ। म.प्र जिला पंचायत राज निधि नाम 1998 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्राभावशील है तथा जिला पंचायत निधि की राशि आहरण एवं उपयोगिता के प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन समिति से पूर्वानुमोदन आवश्यक है। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट अनुसार हैं।

मध्यप्रदेश में बीएड-डीएलएड कॉलेजों का निरीक्षण

[उच्च शिक्षा]

110. ( क्र. 3559 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश में शासकीय एवं प्रायवेट बीएड-डीएलएड कराने वाले कॉलेजों के निरीक्षण कराने के बाद मान्यता दी गई है? यदि हाँ, तो, प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन से कॉलेजों का कब-कब एवं किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई? रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? कॉलेजवार निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करावे? (ख) मध्यप्रदेश में प्रश्‍नांश (क) के क्रम में जिन-जिन शासकीय एवं प्रायवेट कॉलेजों को मान्यता दी गई है क्या उन कॉलेजों का निर्माण चिन्हित जगह पर किया गया? यदि हाँ, तो, कॉलेजवार प्रमाणित फोटोग्राफ सहित कॉलेज का नाम, स्थान, जिला तथा कॉलेजवार डायरेक्टर का विवरण सहित जानकारी दी जावें? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय एवं प्रायवेट बीएड-डीएलएड कराने वाले मान्यता प्राप्त कॉलेजों हेतु पृथक-पृथक फीस निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो, जानकारी दी जावें? यदि नहीं, तो उक्त कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों से पृथक-पृथक रूप से तथा मनमाने ढंग से फीस वसूली जा रही है, शासन द्वारा ऐसे कॉलेजों के विरूद्ध क्या-क्या, कब-कब कार्यवाही की गई, यदि नहीं, की गई तो कब-तक की जावेगी? (घ) शासकीय एवं प्रायवेट बीएड-डीएलएड कराने वाले कॉलेजों द्वारा रेगुलर एडमिशन देने के बाद तथा विद्यार्थी अनुपस्थित रहने के बाद भी कॉलेजों द्वारा फर्जी उपस्थिति दर्ज की जाकर अनुचित लाभ दिया जा रहा है? तो क्यों? इसे रोकने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब-तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्‍च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रायवेट बी.एड. कॉलेजों को मान्‍यता राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्‍ली द्वारा प्रदान की जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश ü/span>'के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शुल्‍क का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्‍क विनियामक समिति सचिवालय मध्‍यप्रदेश द्वारा किया जाता है। सत्र 2024 -25 के लिये निर्धारित शुल्‍क का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। इस संबंध में शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खाद बीज की गुणवत्ता

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

111. ( क्र. 3574 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किसानों के लिए प्रमाणित बीज और सत्यरूप बीज उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है? अगर हाँ तो कितने-कितने प्रतिशत? (ख) खाद-बीज गुण नियंत्रण के तहत विभाग द्वारा प्रदेश में सत्यरूप बीज के कोई नमूने लिए गए है? अगर हाँ तो जिलेवार विवरण बतावें? (ग) प्रदेश में सत्यरूप बीज उत्पादन होता है? यदि हाँ, तो कितना? क्या प्रदेश में उत्पादित सत्यरूप बीज से प्रदेश के किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध होता है? अगर नहीं तो कितना सत्यरूप बीज अन्य प्रदेशों से मंगाया जाता है? प्रदेशवार विवरण? (घ) प्रदेश में सत्यरूप बीज उत्पादन, गुण नियंत्रण तथा गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए कोई दस्तावेज संधारित किये जाते है? उक्त सत्यरूप बीज के सत्यापन एवं नियंत्रण हेतु कोई शासकीय एजेन्सी नियत है? अगर हाँ तो विवरण।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां, जिलों से प्राप्‍त  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख (जी हां, बीज गुण नियंत्रण के तहत विभाग द्वारा प्रदेश में सत्‍यरूप बीज के नमूने लिए जाते है जिलों से प्राप्‍त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रदेश में सत्‍यरूप बीज का उत्‍पादन होता है। परंतु उक्‍त श्रेणी के बीज की उत्‍पादित मात्रा की जानकारी प्रमाणीकरण की अनिवार्यत: न होने से संधारित नहीं की जाती। (घ) प्रदेश में जिला स्‍तर पर बीज अधिनियम-1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत जिले के अनुज्ञापन अधिकारियों द्वारा नियत कार्य क्षेत्र में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कृषक ऋण के संबंध में

[सहकारिता]

112. ( क्र. 3575 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पैक्स कम्प्‍यूटराइजेसन के अंतर्गत कृषकवार ऋण की प्रविष्टि किये जाने से कृषकों के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जी ऋण, बैंक एवं संबंधित सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा दुरूपयोग किये जाने की स्थिति प्रकाश में आयी है? जिलावार एवं समितिवार ऋण एवं अंशपूंजी में अंतर की जानकारी दी जावें। (ख) क्या जिला झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, देवास, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर एवं प्रदेश के अन्य जिलों में समितियों के खातों में कृषकों पर बकाया ऋण एवं कृषकवार बकाया ऋण में से करोड़ों रुपये का अंतर है उक्त आर्थिक अनियमितता प्रकाश में आने के बावजूद सहकारिता विभाग द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? क्या आर्थिक अनियमितता में संलिप्त कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या प्रदेश में कार्यरत जिला सहकारी में कार्यरत केंद्रीय बैंको द्वारा पैक्स समितियों के खातों में अवैधानिक रूप से ऋण नामे कर उक्त राशि का दुरूपयोग किया गया है जिला बैंकवार बैंक के खातों में समितिवार बकाया ऋण एवं समितियों के द्वारा आहरित ऋण एवं वर्तमान में समितियों पर बकाया ऋण की बैंकवार एवं समितिवार जानकारी दी जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, वर्तमान में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजनांतर्गत पैक्स में सॉफ्टवेयर पर डाटा डिजिटाईजेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय/नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सॉफ्टवेयर में विभिन्न डाटा की प्रविष्टियां की जा रही है। सॉफ्टवेयर में सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ऑडिट मॉड्यूल का डेवलपमेंट प्रचलित होने तथा बैंक के सीबीएस सॉफ्टवेयर से लिंक न होने के कारण जिलावार एवं समिति वार ऋण एवं अंशपूंजी में अंतर की जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) वर्तमान में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजनांतर्गत सॉफ्टवेयर में विभिन्न डाटा की प्रविष्टियां, सॉफ्टवेयर में सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ऑडिट मॉड्यूल का डेवलपमेंट प्रचलित है, कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत आर्थिक अनियमितता की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में पैक्स कम्‍प्यूटराईजेशन योजनान्तर्गत सॉफ्टवेयर में सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं ऑडिट मॉड्यूल का डेवलपमेंट प्रचलित होने तथा पैक्स व बैंक के सीबीएस सॉफ्टवेयर से लिंक न होने के कारण वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मनरेगा योजना अंतर्गत पूर्ण एवं प्रचलित निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

113. ( क्र. 3581 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत हुये है? इन कार्यों में कितना-कितना मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय किया गया है? जनपदवार, पंचायतवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित कार्यों का भौतिक सत्यापन, निरीक्षण किये जाने के लिये कोई आदेश/प्रावधान है यदि हाँ, तो पत्र में उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गुना जिले में बमोरी विधान सभा क्षेत्र में किस-किस कार्यों का कब-कब भौतिक सत्यापन, निरीक्षण किया गया, यदि किया गया तो संपूर्ण विवरण दें। जनपदवार, पंचायतवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'' पर है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'' पर है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[श्रम]

114. ( क्र. 3588 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा कितनी योजनाएं संचालित की जा रही है? आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग की विभिन्‍न योजना अंतर्गत कितने प्रकरण स्‍वीकृति हेतु लंबित है? योजनावार जानाकरी देवें? (ख) श्रमिक कामगारों की अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का क्या प्रावधान है? आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक की अवधि में कितने मृत श्रमिकों के परिजनों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है? कृपया उनके नाम, पते सहित सूची दें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार ऐसे कितने प्रकरण में आर्थिक सहायता किन कारणों से नहीं दी गई है ऐसे प्रकरणों की हितग्राहियों के नाम एवं पते सहित सूची दें? कितने प्रकरण स्‍वीकृति हेतु लंबित है, लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग में म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना कीजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। आगर विधानसभा क्षेत्र में संबल योजना अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिये संचालित की जा रही 22 कल्‍याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- स अनुसार है। आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मण्‍डल की योजनाओं में लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याणमंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) में चाही गई जानकारी अनुसार म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्‍याण कारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ई अनुसार है। आगर मालवा विधानसभा क्षेत्र में मंडल की विभिन्‍न श्रम कल्‍याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कोई भी प्रकरण स्‍वीकृति हेतु लंबित नहीं है। (ख) जी हां, मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनातंर्गत पंजीकृत श्रमिक की अकाल मृत्‍यु हो जाने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दुर्घटना मृत्‍यु होने पर 4.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है। आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक की अवधि में मृत श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- फ अनुसार है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्‍यु होने पर राशि रूपये 6000/- अंत्‍येष्टि सहायता, सामान्‍य मृत्‍यु की स्थिति में राशि रूपये 02 लाख अनुग्रह सहायता एवं दुर्घटना में मृत्‍यु होने की स्थिति में राशि रूपये 04 लाख की अनुग्रह सहायता मृतक श्रमिक के उत्‍तराधिकारी को दिये जाने का प्रावधान है। आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मण्‍डल की मृत्‍यु की दशा में अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ज अनुसार है। जी हां, म.प्र. स्‍लेट पेंसिल कर्मकार कल्‍याण मंडल द्वारा स्‍लेट पेंसिल श्रमिक की मृत्‍यु होने पर अनुदान राशि रू.20000/- देने का प्रावधान हैं। श्रमिक कामगारों की अकाल मृत्‍यु अथवा सामान्‍य मृत्‍यु पर उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोई योजना म.प्र. श्रम कल्‍याण मंडल द्वारा संचालित नहीं है। पात्र श्रमिकों की सेवा के दौरान मृत्‍यु पर श्रमिक के अंतिम संस्‍कार हेतु मंडल द्वारा अंतिम संस्‍कार सहायता योजना अंतर्गत रूपये 6000 हितलाभ प्रदान करने का प्रावधान है किंतु आगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी श्रमिक का उक्‍त योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्‍त नहीं होने के कारण आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार 131 प्रकरण है। आगर मालवा विधानसभा अंर्तगत कुल 131 प्रकरण स्‍वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-च अनुसार है। स्‍वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक  सतत्  प्रक्रिया है, योजनातर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। आगर विधानसभा क्षेत्र में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की मृत्‍यु की दशा में अंत्‍येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना में स्‍वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित किया जाना

[उच्च शिक्षा]

115. ( क्र. 3592 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय की नोटशीट क्रमांक 1136 भोपाल दिनांक 27.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्‍नांश "क" के परिपाल में विभाग ने यदि आदेश जारी किए गए हैं तो प्रदेश के कितने शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी/स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी योजना से लाभान्वित किया जा चुका है? महाविद्यालयवार समस्त कर्मचारियों के नाम, नियुक्ति दिनांक, आदेश क्रमांक सहित सूची उपलब्ध कराएं? (ग) उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2 भोपाल दिनांक 05.10.2023 का पालन कराने हेतु प्रमुख सचिव या आयुक्त स्तर से वीडियों कॉन्फ्रेस या अन्य माध्यम से निरंतर समीक्षा कर रहे हैं यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराएं? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) का पालन नहीं करने वाले प्राचार्यों या क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्‍च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 1506/1880/2021/38-2, दिनांक 05.10.2023 द्वारा दैनिक भोगियों को महाविद्यालयों की निधियों में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुये समस्‍त प्राचार्यों को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) उच्‍च शिक्षा विभाग के निर्देश के परिपालन में प्राप्‍त जानकारी अनुसार प्रदेश के 78 शासकीय महाविद्यालयों में स्‍थाई कर्मी योजना के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) जी नहीं। उच्‍च शिक्षा के पत्र दिनांक 05.10.2023 में दिये गये निर्देशों का प्राचार्यों द्वारा महाविद्यालयों की निधियों में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता को दृष्टिगत रखते हुए पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य

[उच्च शिक्षा]

116. ( क्र. 3593 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्‍न दिनांक तक बालाघाट विधानसभा अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि शासन/प्रशासन/जनभागीदारी मद द्वारा आवंटित की गई? क्या उक्त राशि में से किस-किस कार्यों में खर्च की गई विषयवार/ तिथिवार/ मदवार/ कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें.? (ख) क्या शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बिना निविदा निकाले शासन/प्रशासन/जनभागीदारी निर्माण/विनिर्माण कार्य कराये जा रहे है? यदि कार्य कराये जा रहे है तो किस अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी किया गया? उक्त समस्त कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवायें। (ग) विधानसभा क्षेत्र के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है विगत 5 वर्षों का ब्यौरा राशि भुगतान सहित उपलब्ध करावें। (घ) क्या शासकीय महाविद्यलाय द्वारा खेल सामग्री का वितरण प्रशिक्षणार्थियों या अन्य लोगों को किया जाता है? हितग्राहियों की सूची सहित वितरण सामग्री का 5 वर्षों का ब्यौरा उपलब्ध करावें। (ङ.) विधानसभा क्षेत्र के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में विभाग संबंधित कराये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों की विभागीय जांच किया जाकर दोषियों पर उचित दंडात्मक कार्यवाही की जावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालयवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। नियमानुसार कार्य कराए जा रहे हैं। निर्माण कार्य पी.डब्‍ल्‍यू.डी. से कराये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ड.) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

 

पहुंच विहीन ग्रामों को संपर्कता दी जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 3599 ) श्री देवेंन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम व बसाहटें बारहमासी सड़कों से अब तक नहीं जुड़ सके हैं? ऐसे ग्रामों/बस्तियों/बसाहटों की जानकारी दें व इन ग्रामों को सड़क सुविधा देने हेतु विभाग की क्‍या योजना है? (ख) उल्‍लेखित क्षेत्र के पहुंचविहीन ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्‍यमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की या विभाग की किसी अन्‍य योजना से मुख्‍य मार्गों से जोड़ने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं अथवा अब कोई प्रस्‍ताव तैयार कर योजनाएं स्‍वीकृत कराई जावेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित पहुंच विहीन किन-किन ग्रामों को विभागीय योजनाओं के माध्‍यम से जोड़ा जाना संभव नहीं है? क्‍या इस हेतु विभाग लोक निर्माण विभाग को लेख करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बारहमासी सड़क संपर्कता से छूटे राजस्व ग्रामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उल्लेखित क्षेत्र के एकल सम्पर्क विहीन पात्र राजस्व ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जोड़ने हेतु कार्यों की स्वीकृति योजना अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय आवंटन के आधार पर जारी की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

श्रम न्‍यायालय के आदेश का पालन सुनिश्‍चित किया जाना

[श्रम]

118. ( क्र. 3602 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कलेक्‍टर जबलपुर को संबोधित कार्यालय श्रम आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 3/16/3/2023/2288/9 इंदौर दिनांक 03.08.2023 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 सी के तहत रू. 327000 नियोजक, सचिव एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी सेठ मन्‍नू लाल जगन्‍नाथ दास अस्‍पताल जबलपुर से बकाया भू-राजस्‍व के समान वसूली हेतु जारी प्रकरण में तहसीलदार आधारताल द्वारा पत्र क्रमांक 103 तहसील प्र./2023 दिनांक 05.12.2013 में कार्यवाही क्‍यों नहीं की जा रही है? वसूली की कार्यवाही कब तक पूरी होगी? (ख) उक्‍त प्रकरण में आवेदक के द्वारा माननीय श्रम न्‍यायालय द्वारा पारित (निर्णय दिनांक 06.02.2020 प्रकरण क्रं. 3/2022 आई.डी.आर) लागू करने के संबंध में नियोजन सचिव एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी सेठ मन्‍नू लाल जगन्‍नाथ दास ट्रस्‍ट हाँस्पिटल जबलपुर के विरूद्ध माननीय श्रम न्‍यायालय के आदेश की अवमानना एवं जिला कलेक्‍टर एवं तहसीलदार के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना के विरूद्ध मांग किए जाने के बाद भी जिला कलेक्‍टर द्वारा कार्यवाही क्‍यों नहीं की जा रही है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यालय तहसीलदार आधारताल जिला जबलपुर द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधि‍कारी सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास अस्पताल को वसूली हेतु दो पत्र दिनांक 25.09.2023 एवं दिनांक 05.12.2023 को जारी किए गए। लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यों में व्यस्तता के कारण न्यायालयीन कार्यवाही अवरूद्ध होने से आगे वसूली कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 27.06.2024 को पत्र जारी कर राशि‍ जमा न करने की दशा में दिनांक 02.07.2024 को अस्पताल सील करने की कार्यविधि‍ कर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया जाएगा एवं संपत्ति नीलाम कर राशि‍ वसूली की कार्यवाही दो माह के अंदर पूर्ण की जायेगी। J(ख) न्यायालय तहसीलदार आधारताल द्वारा मन्नूलाल सेठ जगन्नाथ दास अस्पताल को दिनांक 27.06.2024 को पत्र जारी कर राशि‍ जमा न करने की दशा में दिनांक 02.07.2024 को अस्पताल सील करने की कार्यविधि‍ कर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त किया जाएगा एवं संपत्त‍ि नीलाम कर राशि‍ 327000/- ब्याज सहित वसूल किया जावेगा।

प्रदेश एवं बाहर के खिलाडि़यों को पुरस्‍कार वितरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

119. ( क्र. 3603 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के मेडल जीतकर आये खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा क्या-क्या पुरस्कार दिया जाता है? खेलवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश के बाहर से आये खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों की अपेक्षा आधी इनामी राशि वितरीत की जाती है? यदि हाँ, तो खेल विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ इनामी राशि वितरण में भेदभाव किये जाने के क्या कारण है? बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से आये खिलाड़ियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय अधिकृत मान्यता प्राप्त खेल एवं उनकी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर आये योजनानुसार पात्र खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि तथा एकलव्य, विक्रम एवं स्वर्गीय श्री प्रभाषजोशी खेल पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। नियमों की प्रति क्रमशः पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ±¦nbsp;एवं  ²¦nbsp;अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रदेश में निवासरत एवं प्रदेश के बाहर के अकादमी में प्रवेशरत खिलाड़ियों की उत्तरांश ¼/span> में वर्णित परिशिष्ट अनुसार सुविधाएं बजट उपलब्धता एवं संचालनालय स्तर की गठित समिति की अनुंशसा के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है।

संबल योजना में घोटालों की जांच

[श्रम]

120. ( क्र. 3608 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) असंगठित श्रमिक की 15 जून 2024 को अनुसूचित जाति-जनजाति पुरुष-महिला, शहरी और ग्रामीण अनुसार संख्या बताएं। (ख) संबल योजना 2018 तथा परिवर्धित योजना में अंत्येष्टि तथा विभिन्न अनुग्रह सहायता के हितग्राहियों की संख्या तथा सहायता राशि की वर्षवार, जिलेवार जानकारी प्रारंभ से 15 जून 2024 तक की प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित हितलाभ में भ्रष्टाचार और घोटाले के कितने प्रकरण किस-किस शहर में किस वर्ष में पाए गए तथा उनमें कितनी राशि सन्निहित है। किस प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई तथा कितने प्रकरण अभी विवेचना में जांच में है। क्या यह सही है कि सतना, शिवपुरी, भोपाल में इस योजना में घोटाला पाया गया यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी दें। (घ) संबल योजना में विभिन्न हितलाभ के लिए प्रारंभ से जून 2015 तक कितना-कितना खर्च किया गया। हितग्राही कितने-कितने है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक किए गए खर्च की कार्य अनुसार, हितग्राही सहित, वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें। (ड.) क्या भवन निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा 2013 से 2019 में प्रशिक्षण के नाम पर बोगस एजेंसियों को 150 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। EOW ने प्राथमिकी किस दिनांक को दर्ज की तथा दस्तावेज किस दिनांक को दिए गए।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों अनुसूचित जाति-जनजाति पुरुष-महिला, शहरी और ग्रामीण अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ¼/span>¼/span> अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ¼/span>¼/span> एवं ¼/span>¼/span> अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना वर्ष 2018 से संचालित है। अतः प्रारंभ से जून 2015 तक की जानकारी निरंक है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक वर्षवार जिलेवार हितग्राही संख्‍या एवं वर्षवार किये गये व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ¼/span>¼/span> एवं ¼/span>¼/span> अनुसार है। (ड.) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन अवधि में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को भुगतान हेतु मण्‍डल द्वारा जिला श्रम कार्यालयों को मांग अनुसार बजट आवंटित किया गया है। मण्‍डल द्वारा किसी भी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है। मण्‍डल कार्यालय को आर्थिक अपराध ब्‍यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। प्रश्‍नांकित योजना के संबंध में आर्थिक अपराध ब्‍यूरो को मण्‍डल कार्यालय द्वारा कोई दस्‍तावेज नहीं दिये गये हैं।

विश्‍व बैंक परियोजना द्वारा जारी राशि की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

121. ( क्र. 3609 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विश्‍व बैंक वित्त पोषित हायर एजुकेशन क्‍वालिटी इंप्रूवमेंट (EQI) परियोजना के तहत मई 2024 तक किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? विश्‍व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा राज्यांश कितना प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परियोजना में किस-किस महाविद्यालय में बैठक व्यवस्था के लिए कितनी राशि का फर्नीचर दिया गया तथा किस-किस महाविद्यालय में कितनी राशि का भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान उपकरण एवं रसायन शास्त्र प्रयोगशाला उपकरण प्रदान किए गए? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लिखित फर्नीचर एवं उपकरण कॉलेज स्तर पर खरीदे गए या भोपाल स्तर पर खरीदे गए। विश्‍व बैंक की खरीदी के संबंध में शर्त क्या थी? सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, फर्नीचर/उपकरण का नाम, दर, मात्रा, कुल राशि, भुगतान की तारीख, किस कॉलेज को किस दिनांक को प्रदान किए गए? (घ) क्या सीहोर जिले में 4 करोड़ के फर्जी बिल की जांच के बाद प्राचार्य तथा बाबू को निलंबित किया गया? फर्नीचर और उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायत है? कितनों की जांच हुई, जांच चल रही है तथा क्या कार्रवाई की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मई 2024 तक फर्नीचर- 36.63 करोड़, कार्यालयीन उपकरण- 10.47 करोड़, अन्‍य प्रभार (विविध व्‍यय) - 112.19 करोड़, मशीनरी उपकरण (पूंजीगत) - 123.52 करोड़, निर्माण (पूंजीगत) - 988.63 करोड़ राशि व्‍यय की गयी है। परियोजना अंतर्गत विश्‍व बैंक (70 प्रतिशत) एवं राज्‍यांश (30 प्रतिशत) मिलाकर कुल आवंटन 2113.08 करोड़ प्राप्‍त हुआ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ग) भोपाल स्‍तर पर खरीदे गये। विश्‍व बैंक की Project Appraisal Document तथा मध्‍यप्रदेश शासन के भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम अनुसार क्रय का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार है। (घ) जी हाँ। 01 शिकायत प्राप्‍त हुई है। तत्‍कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. एस.आई. अजीज, श्री हिमांशु राय श्रीवास्‍तव, सहायक प्राध्‍यापक, समाजशास्‍त्र एवं श्री एम.के. सक्‍सेना, सहायक ग्रेड-3 को निलम्बित किया गया है। संबंधितों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है।

वित्‍तीय अनियमितता कर भ्रष्‍टाचार किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

122. ( क्र. 3612 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा में विगत 3 वर्षों में किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी लागत राशि के कितने अमृत सरोवर निर्मित किए गए है, इस अमृत सरोवरों का स्वीकृति राशि के अनुपात में कितनी-कितनी मूल्यांकन किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में निर्मित सरोवरों की जल भराव क्षमता कितनी-कितनी आंकलित है व इस सरोवर का सबमर्जेंस क्षेत्र कितने-कितने हेक्टेयर है, क्या सरोवरों की जल भराव क्षमता का भौतिक सत्यापन अथवा प्रति परीक्षण कराया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में क्या सरोवरों का निर्माण अनाधिकृत वेंडर के माध्यम से सामग्री आपूर्ति करवाकर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों द्वारा चहेते वेंडरों को उपकृत कर बंदर बांट किया गया है, प्रत्येक सरोवर के लिए नियत वेंडर की सूची प्रदाय सामग्री की मात्रा सहित उपलब्ध कराई जावे? (घ) क्या मुलताई विधानसभा में निर्मित अमृत सरोवर की जल भराव क्षमता का प्रति परीक्षण कराया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जल भराव क्षमता एवं सबमर्जेंस क्षेत्र संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सरोवरों की जल भराव क्षमता का भौतिक सत्‍यापन किया गया है। J(ग) रजिस्‍टर्ड सप्‍लायरकर्ता द्वारा कार्य स्‍थल पर प्रदाय की सामग्री एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) परिषद के पत्र क्रमांक 1558 दिनांक 16.05.2023 के परिपालन में मुलताई विधानसभा में निर्मित अमृत सरोवरों की जल भराव क्षमता का प्रति परीक्षण कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छिन्‍दवाड़ा क्रमांक 02 द्वारा किया गया है।

श्रम कानूनों के विपरीत कार्य

[श्रम]

123. ( क्र. 3615 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर के अधिसूचना क्रमांक 6/11/अन्वे/पांच 2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24/05/2024 के द्वारा अधिसूचना प्रकाशित कर मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2024 एवं WP 9401/2024 आदि में दिनांक 21/05/2024 के पालन में अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय के द्वारा क्या मजदूरी की भुगतान को कम करने हेतु पत्र जारी किए हैं यदि हाँ, तो में इंडियन कॉफी हाउस कैम्प चचाई, में भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति कैम्प चचाई में बैढ़न इंजीनियरिंग कैम्प चचाई के श्रमिकों का कितना वेतन कम किया है तथा सीएचपी में कार्य कर रहे श्रमिकों का कितना मजदूरी दर कम किए है? सीएचपी में कार्य कर रही सभी कंपनियों के अप्रैल मई का वेतन भुगतान पत्रक का प्रति प्रदान करें। (ख) क्या सीएचपी के एचओडी अधीक्षण अभियंता सेवाएं एवं तत्कालीन सहायक अभियंता एवं वरिष्ठ संयंत्र पर्यवेक्षक के द्वारा घोर लापरवाही बरतने से सुधार संभाग के दो श्रमिक आग से जल जाने पर मृत्यु हो गई थी? क्या एलपीजी गैस सिलेंडर रखने के लिए सुरक्षित गोदाम बनाया गया था? क्या मानकों के आधार पर जहां पर गोदाम में बिजली एवं पंखे का उपयोग किया जा रहा था, गोदाम का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता सेवाएं एवं अग्निशमन विभाग के द्वारा कब-कब किया गया, तारीख बताएं, क्या घटना स्थल पर सुरक्षा से संबंधित रेत, अग्निशमन सिलेंडर रखे थे? अन्वेषण में क्या तथ्य सामने आए विस्तृत जानकारी देवें? (ग) क्या अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की ठेका कंपनी में. एम.के. ट्रेडर्स को आउटसोर्स के माध्यम से श्रमिकों के नियोजन हेतु कार्यदेश दिया गया है? क्या कार्यदेश प्राप्त होने पर ठेका कंपनी ने श्रमिकों से भर्ती के समय आवेदकों से एक निश्चित रकम लेकर भर्ती की गई थी तथा कार्यादेश के शर्तों का पालन न करते हुए अयोग्य कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है? कार्य कर रहे किन-किन आउटसोर्स श्रमिकों को वेतन पर्ची दिया जा रहा है? क्या कार्यादेश की शर्तों में भर्ती के समय किसी ताप विद्युत गृह में कार्य करने का अनुभव जरूरी था? यदि हाँ, तो किस अभ्यार्थी के द्वारा किस संयंत्र में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था? दिये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन किस एजेंसी से कराया गया है, नाम बताएं? अगर नहीं कराया गया है तो तत्‍कालीन अधीक्षण अभियंता तथा वर्तमान अधीक्षण अभियंता मुख्यालय की भूमिका की विस्तृत जांच कब तक कराई जावेगी? आउटसोर्स श्रमिकों के द्वारा संयंत्र में काम करने का जो अनुभव प्रमाण पत्र जमा किए है की छायाप्रति उपलब्ध करावे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ, माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा याचिका क्रं. WP10772/2024 एवं WP-9401/2024आदि में दिनांक 02.05.2024 के परिपालन में कार्यालय मुख्‍य अभियंता (उत्‍पादन) अमरकंटक ताप विद्युतगृह चचाई के पत्र क्र. मा.संसा./क.अ./479 चचाई दिनांक 27.05.2024 के द्वारा कार्यालय श्रमायुक्‍त म.प्र. शासन इंदौर की अधिसूचना क्र. 611/अन्‍वे पांच/2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24.05.2024 के परिपालन में न्‍यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी की भुगतान दरों को अनुसूची- '''' के अनुसार करने हेतु पत्र जारी किया गया है। मेसर्स इंडियन काफी हाउस चचाई द्वारा पूर्व से ही बढ़ाये गये न्‍यूनतम मजदूरी दरो से अधिक वेतन का भुगतान अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को किया जा रहा है, जिसके कारण मेसर्स इंडियन काफी हाउस चचाई द्वारा मजदूरी की दरें कम नहीं की गयी है। में. भूतपूर्व सैनिक कल्‍याण समिति कैम्‍प चचाई, की दरें Directorate General Resettlement DGR, Department of Ex Serviceman Welfare, New Delhi, worked under Ministry of defense द्वारा पुनरीक्षित की जाती है, जो कि पूर्व से ही पुनरीक्षित मजदूरी, दरों से अधिक है व इनकी दरें कम नहीं हुई है एवं में.बैढ़न इंजीनियरिंग कैम्‍प चचाई के श्रमिकों की दरें कार्यालय श्रमायुक्‍त म.प्र. शासन इंदौर की अधिसूचना क्र. क्रमांक 6/11/अन्‍वे पांच/2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24.05.2024 की अनुसूची '''' के अनुसार कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ¼/span>¼/span> अनुसार है। सीएचपी में कार्य कर रही सभी कंपनियों के अप्रैल मई का वेतन भुगतान पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ¼/span>¼/span> अनुसार है। (ख) जी हाँ, दिनांक 21.08.2023 को श्रमिक श्री प्रवीण गुप्‍ता एवं श्री रामनरेश पटेल के साथ कारखाना अमरकंटक थर्मल पॉवर स्‍टेशन बाबई में सीएचपी एरिया में एलपीजी फ्लेश से जलने की दुर्घटना में अधिभोगी श्री एम.एल.पटेल, मुख्‍य अभियंता एवं प्रबंधक श्री तनवीर अहमद अधीक्षण यंत्री की लापरवाही से सुधार संभाग के दो श्रमिक आग से जल जाने पर मृत्‍यु हो गई थी। दो एल.पी.जी. गैस सिलेण्‍डर स्‍टोर रूम में सुरक्षा सुनिश्चित किये बगैर रखे गये थे। मानकों का पालन नहीं किया गया था। कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.11.2023 को निरीक्षण किया गया एवं धारा 72 (बी) के उल्‍लंघन हेतु प्रकरण अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालय में दर्ज किया गया है। कारखाने में सुरक्षा से संबंधित रेत, अग्निशमन सिलेण्‍डर, हाइड्रेंट लाईन एवं स्‍वयं के फायर ब्रिगेड की व्‍यवस्‍था है। (ग) हाँ, अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की ठेका कंपनी में एम.के.ट्रेडर्स को आउटसोर्स के माध्‍यम से श्रमिकों के नियोजन हेतु कार्यादेश दिया गया है। कार्यादेश के पालन में श्रमिकों की भर्ती ठेकेदार द्वारा की जाती है, इस संबंध में इस कार्यालय को श्रमिकों से भर्ती के समय आवेदकों से एक निश्चित रकम लेकर भर्ती के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। कार्यादेश के शर्तों का पालन करते हुए योग्‍य श्रमिकों का चयन कार्यादेश की शर्तों के अनुसार अनुभव के आधार पर किया गया है। हाँ, एम.के.ट्रेडर्स द्वारा नियोजित सभी आउटसोर्स श्रमिकों की वेतन पर्ची फर्म के द्वारा दी जा रही है (सुलभ संदर्भ हेतु माह अप्रैल 2024 की छायाप्रति संलग्‍न)। हाँ, अभ्‍यर्थियों के द्वारा ताप विद्युत गृह/अन्‍य उद्योग में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत किया गया था। कार्यादेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार अभ्‍यर्थी द्वारा प्रस्‍तुत प्रमाण पत्र के सत्‍यापन की आवश्‍यकता नहीं थी अत: तत्‍कालीन एवं वर्तमान अधीक्षण अभियंता (मुख्‍यालय) की भूमिका की जांच करने की आवश्‍यकता नहीं है कार्यादेश के तहत नियोजित किये गए आउटसोर्स श्रमिकों के, कार्यालय में उपलब्‍ध अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संलग्‍न हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ¼/span>¼/span> अनुसार है।

तोलकांटे की निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

124. ( क्र. 3616 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडी प्रांगण दतिया में तोलकांटे की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता होने के फलस्वरूप राशि 66,94,433/वसूली मानवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर से करने हेतु तहसीलदार दतिया द्वारा पत्र क्रमांक 1575 दि. 30.06.21 एवं 101 दिनांक 13.02.2024 द्वारा आर.आर.सी. जारी कर आगामी तिथि 20.02.2024 नियत की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या आरोपी के पास दतिया एवं रेडा में करोड़ों की सम्पत्ति है जिसमें अनेक आवासीय भूखण्ड, सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बैंक खातों में करोड़ों रूपए तथा करोड़ों रूपये की मशीनरी तथा वाहन इत्यादि है? यदि हाँ, तो वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? (ग) क्या तोलकांटे के संस्थापन में अनियमितता तथा फर्जी निविदा डालने के संबंध में प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल के द्वारा पारित आदेशानुसार सचिव मंडी दतिया द्वारा थाना सिविल लाइन्स दतिया में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 056 दिनांक 26.02.2021 से दर्ज कराया जिसमें आज दिनांक तक कूट रचना की धारा जोड़कर कोई भी कार्यवाही स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि आपराधिक प्रकरण में आरोपी को बचाने हेतु तत्कालीन थाना प्रभारी तथा अन्य अधीनस्थ स्टाफ द्वारा मूल दस्तावेज गायब कर दिए गए है जिसमें दोषी थाना प्रभारी आदि पर मात्र निंदा की सजा से दंडित कर छोड़ दिया गया है? (ड.) यदि हाँ, तो क्या उक्त कंपनी के प्रोपराइटर पर शासन के अधिकारी न तो वसूली कर रहे है और न ही आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही कर रहे है इस प्रकरण में कार्यवाही एवं वसूली नहीं करने के क्या कारण है, कब तक कार्यवाही एवं वसूली की जायेग?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां, तहसीलदार, तहसील दतिया नगर, जिला दतिया द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.06.2021 एवं दिनांक 13.02.2024 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) इस विभाग से संबंधित नहीं है। (ग) प्रकरण में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश के परिपालन में सचिव, मण्‍डी समिति दतिया द्वारा थाना सिविल लाईन, दतिया में FIR क्रमांक 056 दिनांक 26.02.2021 से दर्ज कराई गई है। FIR की प्रति एवं नग‍र निरीक्षक, थाना सिविल लाईन, दतिया से प्राप्‍त प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष अंश इस विभाग से संबधित नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश गृह विभाग, म.प्र. शासन से संबंधित है, जिसकी जानकारी प्रश्‍नांश ü/span>'की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ड.) उक्‍त फर्म के द्वारा तौलकांटा आवंटन/संचालन में अनियमितता पाए जाने पर म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा संबंधित को तौलकांटा अनुबंध निरस्‍त कर तौलकांटा, अन्य संरचना एवं कैबिन आदि को राजसात कर बकाया किराया/प्रीमियम राशि की वसूली RRC के तहत करने तथा कूटरचित अभिलेख बनाकर निविदा प्रक्रिया को दूषित करने के आधार पर संबधित के विरूध्‍द FIR दर्ज कराने के निर्देश जारी करने की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में फर्म के प्रोपराईटर के विरूध्‍द RRC के तहत वसूली की कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है एवं FIR की कार्यवाही की जानकारी प्रश्‍नांश ü/span>'की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। वैधानिक कार्यवाही होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

फसल बीमा की राशि किसानों को नहीं मिलना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

125. ( क्र. 3619 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है? यदि हाँ, तो बीमा कंपनी का चयन करने के लिए क्या नियम/मापदण्ड है? (ख) क्या राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों से किसानों की फसलों का बीमा न कराकर निजी/प्रायवेट बीमा कंपनियों से बीमा कराया जाता है एवं किसानों से प्रीमियम राशि लेने के बाद भी उनकी फसल खराब हो जाने पर फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा बहुत कम दाम पर दिया जाता एवं राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत करके किसानों को मुआवजे की राशि राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हेराफेरी की जाती है? उदाहरण के लिए इसी प्रकार के मामले में माह 2024 में देवास में 18 पटवारी दो लिपिकों को कलेक्टर देवास ने दोषी पाये जाने पर बर्खास्त किया है एवं इसके पूर्व में भिण्ड जिले में गोहद एवं श्योपुर में पटवारियों एवं अन्यों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2023 में खरीफ सीजन में गुना, खण्डवा एवं अन्य जिले में कितने किसानों की फसलों का बीमा किस बीमा कंपनी से कराया गया था? प्रति किसान से कितनी राशि प्रीमियम की जमा करायी थी एवं प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों द्वारा बीमा क्लेम करने पर कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा फसल बीमा हेतु सूचीबद्ध जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से निविदा के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन किया जाता है। (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फसल बीमा हेतु बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां सम्मिलित है। निविदा प्रक्रिया द्वारा न्यूनतम प्रीमियम दर वाली बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। बीमित कृषकों की फसल क्षति होने पर योजना के प्रावधान अनुसार बीमा दावा राशि की गणना कर संबंधित कृषक को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख जिला देवास से प्राप्त जानकारी अनुसार आर.बी.सी.6-4 अन्तर्गत जिले में 18 पटवारियों एवं 2 लिपिकों द्वारा आर्थिक अनियमितता की गई, जिनकी कुल राशि 15317538/- रु. है। उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर कुल 20 कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने एवं उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की कार्यवाही की गई। अपचारी कर्मचारी, पटवारी एवं लिपिकों से गबन की राशि 14797273/- वसूल की जाकर शासन के खाते में जमा करवाई जा चुकी है। भिण्ड जिले के गोहद तहसील अन्तर्गत फसल बीमा के संदर्भ में कोई पटवारी दोषी नहीं होने से जानकारी एवं कार्यवाही निरंक है। कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख जिला श्योपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार फसल बीमा राशि के वितरण में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोई हेरा-फेरी नहीं की गयी है। इसलिए किसी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। (ग) बीमा कंपनी एवं बीमांकन की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कृषक अंश प्रीमियम हेतु कृषकों से खरीफ फसलों हेतु जिलावार फसलवार बीमित राशि का 2% अधिकतम, रबी फसलों हेतु 1.5% अधिकतम तथा कपास फसल हेतु 5% अधिकतम या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो, के बराबर प्रीमियम लिया जाता है। योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

/span>परिशिष्ट - "चौवालीस"

निजी विश्‍वविद्यालय की मान्‍यता एवं स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

126. ( क्र. 3622 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी विश्‍वविद्यालय खोले जाने के क्‍या नियम/मापदण्‍ड है नियमों की प्रति एवं जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार व्‍ही.आई.टी. यूनिवर्सिटी भोपाल जो कि नगर परिषद् कोठरी जिला सीहोर में स्‍थापित है क्‍या यूनिवर्सिटी के सभी मापदण्‍डों को पूरा करती है? अभिलेख सहित जानकारी देवें। (ग) व्‍ही.आई.टी. संस्‍थान में सभी मूलभूत सुविधाएं/संसाधन उपलब्‍ध है? क्‍या व्‍ही.आई.टी. यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधायें उपलब्‍ध नहीं होने संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा प्राप्‍त शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्‍यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में वर्णित मापदंडों के तहत निजी विश्‍वविद्यालय खोले जाते हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जी हाँजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। जी हाँ, दो शिकायतें प्राप्‍त हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। जांच समिति का गठन मध्‍यप्रदेश निजी विश्‍वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा किया गया। जांच प्रक्रियाधीन है।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय में सचिव के पद पर पदस्‍थी

ü/span>तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

127. ( क्र. 3628 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा विंग में सचिव के पद पर पदस्‍थ करने हेतु कौन-कौन सी अर्हताएं होने का प्रावधान है? उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक व अनुभव संबंधी अर्हताओं का पूर्ण विवरण दिया जाये। (ख) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिप्लोमा विंग के सचिव पद पर वर्तमान में कौन अधिकारी, किस दिनांक से पदस्थ है? उक्त अधिकारी का नाम, पद, शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) क्या वर्तमान में सचिव पद पर पदस्थ अधिकारी इस पद की नियमानुसार अर्हताएं पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक हटाया जायेगा? नियमविरूद्ध पदस्थापना हेतु कौन जिम्मेदार है। (घ) क्या विश्वविद्यालय द्वारा मई 2004 में डिप्लोमा इन फार्मेंसी की आयोजित परीक्षा में बनाये गये सभी परीक्षा केन्द्र अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान अनुसार सही थे? यदि नहीं, तो इसके संबंध में कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? परीक्षा केन्द्र स्थापित करने संबंधी अध्यादेश की प्रति उपलब्ध करायी जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय, भोपाल की डिप्‍लोमा विंग में सचिव के पद पर प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेकनिक अथवा प्राचार्य के समकक्ष एआईसीटीई वेतनमान/अर्हता प्राप्‍त अधिकारी को शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ किया जाता है। (ख) वर्तमान में सचिव के पद पर डॉ. प्रतीक मानके दिनांक 19 मार्च, 2024 से पदस्‍थ है। डॉ. प्रतीक मानके का पदनाम प्रवर श्रेणी व्‍याख्‍याता, महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल, अर्हता पीएचडी एवं 25 वर्ष का शैक्षणिक और 04 वर्ष का प्रशासनिक कार्य अनुभव है। (ग) जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। अध्‍यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है

मनरेगा से अनुदान राशि का प्राप्‍त होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

128. ( क्र. 3629 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा 15वां वित्त की राशि से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिये मनरेगा से निश्चित अनुपात में राशि जोड़कर विकास कार्य कराने की योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो इस योजना में मनरेगा से कितने प्रतिशत राशि जोड़े जाने का प्रावधान है? (ख) क्या सरपंचों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद पंचायत अटेर, जिला भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराये गये 15वां वित्त की राशि के कार्यों में निर्धारित निश्चित अनुपात से तीन से चार गुना अधिक राशि जोड़कर (समायोजन) कर बड़े स्तर पर धांधली करने संबंधी शिकायतें पूर्व में विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कब, अगस्त, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक जिन प्रकरणों की शिकायत प्राप्त हुई शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है? शिकायतों का पूर्ण विवरण ग्राम पंचायत का नाम, कार्य, 15वां वित्त में स्वीकृत राशि, मनरेगा से समायोजित की गई राशि एवं उसका प्रतिशत, कार्य की वर्तमान स्थिति, भुगतान दिनांक आदि उपलब्ध कराएं (ग) क्या जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत 15वां वित्त में स्वीकृत ग्राम पंचायत नायब के सुजानपुरा में एवं ग्राम पंचायत कोषढ़ अंतर्गत सामुदायिक भवनों के निर्माण में मनरेगा से समायोजित की राशि निश्चित अनुपात से अधिक थी? यदि हाँ, तो कार्यवार 15वां वित्त में स्वीकृत राशि, मनरेगा में समायोजित राशि के विवरण सहित पूर्ण जानकारी दी जाय। (घ) क्या उपरोक्त ग्राम पंचायतों में अधिकारियों की मिलीभगत से मनरेगा से समायोजन में निर्धारित निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में जोड़कर नियम विरुद्ध शासकीय राशि का भुगतान करने के संबंध में कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही कर राशि की वसूली करने की कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बताई जाये।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

राज्‍य भूमि विकास बैंक के परिपत्र के परिपालन में जमा संग्रहण योजना

[सहकारिता]

129. ( क्र. 3632 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास सीमित भोपाल द्वारा नाबार्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक एनवी/आईडीडी//एलडीबी/1086 वी-4/ए/1997-1998 दिनांक 26/08/1997 के संदर्भ में जमा संग्रहण योजना हेतु परिपत्र क्रमांक लेखा-1/एफ.डी./7403 दिनांक 1/06/1998 जारी किया गया था यदि हाँ, तो कृपया उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न करें। (ख) क्या उक्त परिपत्र दिनांक 1/1/1998 में साविधि निक्षेप (FIX DEPOSIT) योजना अंतर्गत बिन्दु (अ) सावधि निक्षेप के अंतर्गत एक लाख या इससे अधिक राशि जमा किये जाने पर ब्याज का भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दिये जाने का प्रावधान किया गया है यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। (ग) क्या उक्त परिपत्र के बिन्दु क्रमांक (द) में दिनांक 08/12/1997 से प्रभावशील अवधि एवं ब्याज दर का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवधि में एक वर्ष हेतु 9.50 एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक ब्याज दर 11.50 दो वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक 12.50 ब्याज दर एवं अवधि तीन वर्ष से अधिक पर ब्याज 13.50 का उल्लेख किया गया? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें? यदि हाँ, तो क्‍या जिला बैंकों द्वारा इसी आधार पर FD बनाई गई और भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो जानकारी दें? (घ) क्या सहकारिता विभाग द्वारा तत्कालीन वित्तीय वर्ष कारी संस्थाओं में सहकारी द्वारा किये गये वित्तीय/प्रशासनिक एवं अन्य सभी कार्यों के लिये ऑडिट करने के लिए ऑडिटर (अंकेक्षण) को अधिकृत किया जाता है? यदि हाँ, तो कृपया नियम निर्देशों की कॉपी उपलब्ध करायें। क्या विभाग द्वारा ऐसे भी नियम निर्देश जारी किये गये हैं तत्कालीन वित्तीय वर्ष के लिये अधिकृत ऑडिटर पिछले वित्तीय वर्षों में सहकारी संस्था द्वारा किये गये वित्तीय/प्रशासनिक और अन्य सभी कार्यों की ऑडिट आंकक्षेप लिये जा सकते हैं यदि हाँ, तो कृपया नियम निर्देश की प्रतियां उपलब्‍ध करायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) नाबार्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 26-8-1997 के संदर्भ में म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, सीमित भोपाल के पत्र दिनांक 1/06/1998 द्वारा नहीं अपितु पत्र दिनांक 6-1-1998 द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, जिसकी प्रति क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है(ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। जिला बैंकवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण से संबंधित जानकारी म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 में है, जिसकी प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है

 

विश्‍वविद्यालय गतिविधियों में अनियमितताएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

130. ( क्र. 3633 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजमाता सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्‍वालियर में नहिप परियोजना संचालित है? यदि हाँ, तो उक्‍त परियोजना कब से चालू की गई तथा वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया तथा कौन-कौन कार्यों पर कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? कृपया मदवार अलग-अलग संपूर्ण विवरण जानकारी दें। (ख) क्‍या खरीदी करने के लिये म.प्र. शासन के क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या खरीदी करने के पूर्व टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि हाँ, तो क्‍या परियोजना की ऑडिट रिपोर्ट कराई है? यदि हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्‍या-क्‍या आपत्तियां ली गई है? क्‍या नहिप परियोजना के अंतर्गत मेला प्रदर्शनी एवं निर्माण और सामग्री क्रय की गई? यदि हाँ, तो परियोजना की गाइड लाईन में क्‍या-क्‍या प्रावधान किया गया? गाइड लाइन के अनुसार संपूर्ण कार्य कराये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में कितने कार्य कराये गये हैं? कृपया गाइड लाइन की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (ग) क्‍या नहिप परियोजना के कार्यों कृषि महाविद्यालय में कार्यों का अवलोकन/निरीक्षण कृषि विश्‍वविद्यालय, महाविद्यालय में किया गया यदि हाँ, तो कृपया जांच/निरीक्षण की रिपोर्ट एवं ऑडिट रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंचायतों के वृक्षारोपण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

131. ( क्र. 3641 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अन्‍तर्गत वृक्षारोपण हेतु किस-किस मद से कितनी- कितनी राशि जारी की जाती है। (ख) क्या यह राशि पौधा रोपण हेतु प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है अथवा एक मुस्त 5 वर्षों हेतु जारी की जाती है? (ग) इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं वृक्षारोपण करके किया जाता है अथवा एनजीओ के माध्यम से भी वृक्षारोपण करवा सकती हैं? (घ) ग्राम पंचायत में एनजीओ के माध्यम से वृक्षारोपण करने हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि जारी की जाती है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत समस्‍त कार्यों में मजदूरी मद की राशि भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों के खाते में उपलब्‍ध कराई जाती है एवं सामग्री मद की राशि वेंडरों के खाते में राज्‍य स्‍तरीय एकल खाते से उपलब्‍ध कराई जाती है। ग्राम पंचायतों में कार्य विशेष हेतु कोई भी राशि जारी नहीं की जाती है। यदि ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्य स्‍वीकृत किया जाता है तो मजदूरी मद की राशि हितग्राहियों के खाते में एवं सामग्री मद अंतर्गत (पौधा,खाद, कीटनाशक दवाई, रेत, फास्‍फेट, अर्थन पॉट आदि) की राशि वेंडरों के खाते में उपलब्‍ध करायी जाती है। (ख) से (ग) उत्‍तरांश ü/span>'अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

आवंटित राशि की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

132. ( क्र. 3642 ) श्री केशव देसाई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास/बीज निगम जिला भिण्‍ड द्वारा वर्ष 2023-2024 में किस योजनांतर्गत आवंटन राशि एवं किस-किस किस्‍म का बीज कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्‍ध हुआ है और कितना आवंटन किस कार्य पर, किस आदेश के तहत, किस कार्य पर व्‍यय किया गया तथा गोहद विधानसभा क्षेत्र में किस किसान को कितना बीज, किस दिनांक को प्रदाय किया गया? आवंटन व्‍यय एवं बीज वितरण की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) भिण्‍ड जिले में विभाग द्वारा खाद-बीज एवं कीटनाशक विक्रय हेतु कितने लायसेंस, किस नाम से, किस स्‍थान के जारी किये गये तथा जिले में खाद-बीज एवं कीटनाशक विक्रय हेतु किस नाम से, किस स्‍थान पर दुकानें वैध एवं अवैध संचालित हैं? जानकारी विधानसभावार उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अन्‍तर्गत शासन द्वारा भिण्‍ड जिले को उक्‍त अवधि में कितनी मात्रा में डी.ए.पी./यूरिया उर्वरक किस आदेश के तहत उपलब्‍ध हुआ और कितना उर्वरक किस किसान एवं दुकान विक्रेता को किस दिनांक को कितनी मात्रा में प्रदाय किया गया? जानकारी किसानवार एवं दुकानवाईज मय मात्रा के जानकारी उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खेल सामग्री का वितरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

133. ( क्र. 3654 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्‍डौरी में पिछले 5 वर्षों में खेल हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई एवं किन-किन विधाओं हेतु? (ख) क्‍या ग्राम पंचायतों को भी खेल सामग्री वितरण करने का प्रावधान हैं, यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों की कितनी-कितनी राशि की क्‍या-क्‍या सामग्री दी गई? विकासखण्‍ड एवं पंचायत सहित बताये। (ग) क्‍या स्‍कूलों को भी और किन-किन स्‍कूलों को कितनी राशि का क्‍या-क्‍या सामग्री दी गई? (घ) क्‍या सांसद एवं विधायकों की अनुशंसा पर खेल सामग्री देने का प्रावधान है? क्‍या खेल सामग्री वितरण की कमी समीक्षा की गई? नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री का क्रय एवं वितरण हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जिलों को आवंटित बजट अनुसार ही समीक्षा उपरांत सामग्री क्रय एवं वितरण का निर्णय लिया जाता है। (ग) जिला-डिण्डौरी के स्कूलों में कोई खेल सामग्री नहीं दी गई है। (घ) जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री का क्रय एवं वितरण हेतु पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जिलों को आवंटित बजट अनुसार ही समीक्षा उपरांत सामग्री क्रय एवं वितरण का निर्णय लिया जाता है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

तृतीय एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान लगाया जाना

ü/span>पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

134. ( क्र. 3672 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को तृतीय एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान दिये जाने के आदेश है? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ है तो ग्वालियर/चंबल संभाग के पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारियों में ऐसे कितने अधिकारी है जो तृतीय एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता में आते है? क्या पात्रता रखने के बाद भी अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? विलंब के लिए कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार शेष रहे कर्मचारियों की जानकारी नामवार एवं जनपद पंचायतवार दें। इन अधिकारियों को कब तक समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? समय-सीमा स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। ग्‍वालियर एवं चम्‍बल संभाग में 181 पंचायत समन्‍वय अधिकारी एवं 25 सहायक विकास विस्‍तार अधिकारी, तृतीय एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता में आते हैं। जी हाँ। 75 पंचायत समन्‍वय अधिकारी एवं 12 सहायक विकास विस्‍तार अधिकारियों को पात्रता होने के पश्‍चात् भी गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्‍तुत न किये जाने, न्‍यायालयीन प्रकरण प्रचलित होने आदि कारणों से तृतीय एवं चतुर्थ समयमान वेतनमान लंबित है तथा प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। पात्रतानुसार लाभ दिया जावेगा। समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

135. ( क्र. 3674 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है? जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश '/span>'अनुसार ग्वालियर जिले में कौशल विकास एवं रोजगार केन्द्र कहां-कहां संचालित है? जिला एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) ग्वालियर जिले में 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक कितने युवाओं को किस-किस विद्या (ट्रेड) का प्रशिक्षण दिया गया? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराये। प्रशिक्षण कहां-कहां एवं किसके द्वारा आयोजित किये? प्रशिक्षणों पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार प्रशिक्षणवार जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश '/span>'में प्रशिक्षित युवाओं में से कितनों को शासकीय/अशासकीय नौकरी प्राप्त हुई एवं कितने युवाओं ने स्वयं का रोजगार स्थापित किया है? युवाओं की नामवार, पते सहित जानकारी उपलब्ध करायें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रदेश के 133 विकासखण्‍डों में एक-एक शासकीय कौशल विकास केन्‍द्र वर्ष 2011 एवं 2013 में खोले गये थे। इनका संचालन जनवरी, 2017 तक किया गया। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्तमान में कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रएक अनुसार है। इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शासकीय आईटीआई, ग्‍वालियर में संबंधित व्‍यवसाय के प्रशिक्षण अधिकारियों के द्वारा कराया गया। व्‍यय राशि की वर्षवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्रदो अनुसार है, प्रशिक्षणवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्रतीन अनुसार है

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

136. ( क्र. 3680 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान (प्राथमिक माध्यमिक एवं तृतीयक में) क्षेत्र में कितना-कितना प्रतिशत है वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक की जानकारी देवें? (ख) प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या नेशनल सैंपल सर्वे अनुसार 2018-19 से 2023-24 तक कितनी है तथा उसमें कृषि क्षेत्र में रोजगार कितना-कितना प्रतिशत है तथा उसमें से कितने कृषक है तथा कितने खेतिहर मजदूर है क्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी आई है यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत? (ग) उक्त अवधि तक प्रदेश कृषि जोत का वर्गीकरण सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मघ्यम तथा वृहद अनुसार जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताएं वृहद एवं मध्यम जोतों की संख्या का सीमांत,लघु में विभाजित होने की दर क्या है तथा औसत जोत का आकार क्या है? (घ) उक्त अवधि में प्रदेश का कुल कृषि रकबा कितना है तथा वह राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तथा कृषि रकबा में जोतों के वर्गीकरण अनुसार कितना प्रतिशत है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राज्‍य के सकल घरेलू उत्‍पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान फसल क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) इस प्रकार की जानकारी राज्‍य शासन द्वारा संपादित नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

137. ( क्र. 3682 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग (5802) विकास आयुक्त का विभिन्न योजनाओं का वर्ष 2018-19 से 2023-24 का पुनरीक्षित बजट अनुमान, वास्तविक व्यय, केन्द्रांश व राज्यांश, राज्य आयोजगना सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, मध्याहन भोजन, मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना, राज्य स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना के हितग्राहि‍यों की संख्या जिलेवार बताएं? (ग) उज्जैन संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कितनी सड़के, कितनी लंम्बाई की बनाई गई तथा इसमें कितना खर्च हुआ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें। (घ) मध्यान्‍ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक प्राथमिक शाला तथा आंगनवाडि़यों के कितने बच्चों को रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में तरल दूध तैयार कर दिया गया? (ड़) उज्जैन संभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अन्य प्रकरण विभाग में मई 2024 की स्थिति में किस-किस न्यायालय में कितने लंबित है तथा कितनों में विभागीय जांच चल रही है? लोकायुक्त तथा ईओडब्ल्यू के प्रकरण सहित, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित वर्षवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  ''3'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  ''4'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  ''5'' अनुसार है।

जतारा एवं पलेरा में स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

138. ( क्र. 3690 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय स्टेडियम नीति वर्ष 2017 पूरे प्रदेश हेतु लागू है? अगर हाँ तो कृपया ऐसे आदेश नियमों के आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि उपरोक्‍त नीति अनुसार नगरीय सीमा में टीकमगढ़ जिले के विकासखण्ड जतारा एवं पलेरा में कितनी-कितनी एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित किए जाने हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष ऑनलाईन कब-कब किसके द्वारा, किस खसरा नंबर में कितने रकबा हेतु किया गया है? प्रश्‍न दिनांक तक भूमि आवंटित हुई या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर यह भी बताएं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्टेडियम जतारा एवं पलेरा के निर्माण हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृत हुई है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि विभागीय स्टेडियम नीति वर्ष 2017 के आधार पर दोनों विकासखंडों में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि कब तक आवंटित कर राशि स्वीकृत कितनी-कितनी कर दी जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ख) जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय टीकमगढ़ द्वारा विकासखण्ड जतारा एवं पलेरा में विभाग के नाम उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन न होने से, भूमि आवंटित किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नोत्तर '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागीय नीति अनुसार विभाग के नाम उपयुक्त एवं समतल भूमि जिला प्रशासन द्वारा विभाग को आवंटित की जाती है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। भूमि आवंटन उपरान्त जिले से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय बजट उपलब्धतानुसार सक्षम समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

 

स्‍थानांतरण नीति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

139. ( क्र. 3691 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्थानांतरण नीति के आधार पर उपयंत्रियों के स्थानांतरण करने विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 1964 दिनांक 15.02.2024 को विधानसभा में किया गया था? जिसके उत्तर (ग) में बताया गया था कि प्रशासकीय कार्य सुविधा के दृष्टिगत एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में एक जिले से दूसरे जिले में या एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है तो उपरोक्त प्रश्‍न दिनांक से वर्तमान प्रश्‍न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले में किस-किस उपयंत्रियों को एक जनपद पंचायत से अन्यत्र पदस्थ किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि जिले में जो उपयंत्री पदस्थ हैं, उनकी प्रथम नियुक्ति कब और कहां हुई थी, उनके नियुक्ति आदेश की छायाप्रतियां प्रदाय करें और वर्तमान में वह कहां, कब से पदस्थ हैं? कृपया ऐसे उपयंत्रियों के नाम की सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर यह भी बताएं कि ऐसे उपयंत्रियों को अन्य जनपद पंचायत में पदस्थ करने का क्या-क्या नियम है एवं यह अधिकार किसको है? कृपया ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। ">(घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में पदस्थ कार्य में लापरवाही एवं अनियमितताओं के कारण एवं स्वैच्छिक मांग अनुसार उपयंत्रियों को करने प्रश्‍नकर्ता की अनुशंसा पर अन्यत्र जनपद पंचायतों में एवं एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया जावेगा तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। प्रश्‍नकर्ता से कब-कब जिला प्रशासन ऐसे प्रस्ताव विभाग से मंगायेगा तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) कार्य में लापरवाही एवं अनियमितताओं के कारण एवं स्‍वैच्छिक मांग अनुसार उपयंत्रियों को अन्‍यत्र जनपद पंचायतों में एवं एक जिले से दूसरे जिले में जनप्रतिनिधियों, यथा प्रश्‍नकर्ता से प्राप्‍त सुझावों (अनुशंसा) का नियमानुसार परीक्षण किया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदस्‍थ किया जाता है। समय-सीमा निर्धारण संभव नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिकों का ईपीएफ

[श्रम]

140. ( क्र. 3693 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्ष 2022, 2023, 2024 में झाबुआ जिले से श्रमिकों द्वारा गुजरात में कार्य के दौरान, आकस्मिक मृत्यु होने/दुर्घटना होने पर, शासन द्वारा क्या सहायता/अनुदान दिया गया। ऐसे कितने श्रमिक/और उनके परिवारों की संख्या कितनी थी और कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई? (ख) झाबुआ जिले के मेघनगर में संचालित उद्योगों द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 में कितने श्रमिकों को पंजीबद्ध करा गया है तथा संचालित उद्योगों द्वारा कार्यरत श्रमिकों का ईपीएफ और बीमा कराया गया है या नहीं? प्रति वर्ष अनुसार समस्त उद्योगों की जानकारी विस्तृत में प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मेघनगर में संचालित उद्योग द्वारा कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस (न्यूनतम भत्ता) दिया जाता है या नहीं? दिया जाता है तब समस्त उद्योगों में पंजीबद्ध श्रमिकों स्लीपश की विस्तृत जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) निकाय से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2022, 2023, 2024 में श्रमिकों द्वारा गुजरात में कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने/दुर्घटना होने संबंधी कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। (ख) ईपीएफ एवं बीमा संबंधित जानकारी ईपीएफो कार्यालय से संबंधित है एवं उद्योगों से प्राप्त पंजीबद्ध श्रमिकों की जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष

पंजीबद्ध श्रमिक

2022

369

2023

283

2024

320

ग) कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस (न्यूनतम भत्ता) दिया जाता है एवं उक्त आशय की कार्यालय में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2022, 2023, 2024 के मजदूरी भुगतान पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

141. ( क्र. 3699 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छिंदवाड़ा की तहसील उमरेठ के विभिन्न छात्र/छात्राओं की अध्ययन संबंधी सुविधा को देखते हुये उमरेठ तहसील में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) को प्रारम्भ किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि परासिया में एक ही शासकीय कॉलेज पेंचव्हेली महाविद्यालय संचालित है। उमरेठ से परासिया की दूरी लगभग 12 कि.मी. है दूरी अधिक होने के कारण उमरेठ तहसील के अन्तर्गत निवासरत छात्र/छात्राओं को परासिया पेंचव्हेली कॉलेज आने-जाने आवागमन में बहुत अधिक परेशानियों व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति को देखते हुए आवश्यकता की दृष्टि से विभाग द्वारा उमरेठ में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए क्या स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार तहसील उमरेठ में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) को खोले जाने के संबंध में कब तक विभाग द्वारा कार्यवाही व विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) नवीन शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) खोले जाने की विभाग की क्या नियमावली है, छायाप्रति उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। मापदण्‍डों की पूर्ति नहीं होने के कारण महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अविश्‍वास प्रस्‍ताव/नियमों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

142. ( क्र. 3705 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला व जनपद पंचायत के अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच/उपसरपंच एवं जिला व जनपद पंचायत के सभापति के अविश्‍वास के मामले में पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज्‍य अधिनियम में क्‍या नियम है? प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) जबलपुर संभाग अंतर्गत विगत 07 वर्षों में अविश्‍वास के कितने प्रकरण विहित प्राधिकारी द्वारा जिला/जनपद को आगामी कार्यवाही हेतु प्राप्‍त हुये, जिलावार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज्‍य अधिनियम के तहत अविश्‍वास के मामले में सदस्‍यों की उपस्थिति का अनुपात अधिनियम की शर्त अनुसार यदि दश्‍मलव में प्राप्‍त होता है, तो क्‍या दश्‍मलव की संख्‍या को आधार मानकर प्रस्‍ताव पारित होगा या फिर दश्‍मलव की संख्‍या को पूर्ण किया जाकर उसे आधार मानकर उससे अधिक की सदस्‍यों की संख्‍या पर प्रस्‍ताव पारित होगा? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश (ग) की दोनों स्थितियों के परिप्रे‍क्ष्‍य में पारित प्रस्‍तावों की जानकारी जिला/जनपद/ग्राम पंचायतवार प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) आधे या आधे से कम को पूर्णांक एक गिना जाएगा, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' के बिन्‍दु क्रमांक 11 एवं तत्‍संबंधी गणना तालिका के अनुसार है। (घ) नरसिंहपुर, मण्‍डला, जबलपुर, छिंदवाडा एवं डिण्‍डौरी की जानकारी निरंक है। सिवनी, कटनी एवं बालाघाट जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

विभागीय योजनाओं की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

143. ( क्र. 3714 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में विभाग की कितनी योजनाएं चल रही हैं? बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍डो में चल रही प्रत्येक योजना का नाम, योजना के मापदण्ड, योजना हेतु प्राप्‍त योजनावार आवंटन प्रत्येक योजना पर किया गया योजनावार व्यय की जानकारी दें। (ख) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों में चल रही प्रत्‍येक योजना के हितग्राहियों के नाम, प्राप्त राशि, ब्लॉकवार जानकारी देवें। (ग) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों में चल रही योजनाओं का किसानों/हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं होने की कितनी शिकायतें किन-किन व्‍यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई हैं? प्रत्‍येक शिकायत पर की कार्यवाही का विवरण देवें। (घ) बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍डों में खाद-बीज विक्रेताओं द्वारा एम.आर.पी. से अधिक मूल्य वसूल किए जाने, बिना जी.एस.टी. के बिल देने की कितनी शिकायतें किन-किन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई हैं? प्रत्‍येक शिकायत पर की कार्यवाही का विवरण देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि तक बड़वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रही योजनाओं का किसानों/हितग्राहियों को लाभ प्राप्‍त नहीं होने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्‍त होना नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। ">(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।

 

 

बड़वानी जिले को प्राप्‍त आवंटन राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

144. ( क्र. 3716 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल परिषद् को खेल सामग्री का क्रय, युवा संधि को अनुदान, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन (खेलवृत्ति संस्थाओं को अनुदान ग्रामीण युवा केन्द्रों को अनुदान), बेटी बचाओं अनुदान, खेल विकास सुधार हेतु अनुदान, प्रशिक्षको को मानदेय, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता, मुख्य आर्थिक सहायता तथा वार्षिक अधिग्रहण/संचालन हेतु योजनावार प्राप्त आवंटन, किया गया व्यय, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा प्रशिक्षण-प्रोत्साहन-आर्थिक सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले खिलाडियों/ संस्थाओं के नाम, खेल विधा तथा किये भुगतान सहित खेल प्रतियोगिताओं और खेल अधोसंरचना या सामग्री खरीदी हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया, प्राप्त निविदा, तुलनात्मक पत्रक, क्रयादेश, किये गये भुगतान की जानकारी दें? (ख) क्या बड़वानी जिले में नियुक्त खेल प्रशिक्षक, युवा समन्वयकों के रूप में विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को विगत दो ग्रीष्मकालीन शिविरों की प्राप्त आवंटन राशि में से भुगतान किया गया, अगर हाँ तो भुगतान नियमानुसार किया गया हो तो ब्‍यौरेवार जानकारी दें। (ग) क्या बड़वानी जिले में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक हुए ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों की खेल सामग्री क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 यथा संशोधित 2022 का पालन किया गया है? अगर हाँ तो अपनाई गई सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया संपूर्ण ब्‍यौरा दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) आलोच्य अवधि की योजनावार, वर्षवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खेल सामग्री का क्रय संचालनालय स्तर पर ई-निविदा में की गई थी, संचालनालय स्तर पर आमंत्रित ई-निविदा के आधार पर प्राप्त निविदा का तुलनात्मक पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है(ग) जी हाँ। प्रश्‍नोत्तर (क) में उल्लेखानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अनुसार है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में आर्थिक अनियमितता

[सहकारिता]

145. ( क्र. 3719 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खरगोन में गत वर्षों में अकृषि.प्रण एवं साख सीमाओं के अंतर्गत ऋण वितरण में आर्थिक अनियमितताएं तथा बैंक संबंद्ध सहकारी समितियों की बिना सहमति के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदी में आर्थिक अनियमितताएं और सेवा नियमों के विरूद्ध अवैध नियुक्तियां किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर प्रदेश स्तर के अधिकारियों की जांच बनाकर जांच करायी थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जिला सहकारी बैंक पन्ना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलीभगत करके अपनी आईडी से बीजीएल अकांउट से करोड़ों की राशि अपने रिश्तेदारों एवं अन्य के खातों में स्थानांतरित किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने के आदेश निर्देश जिला महाप्रबंधक द्वारा दिए गए थे यदि हाँ, तो कब-कब, क्या-क्या आदेश, निर्देश दिए गए थे? (घ) क्या उक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है यदि हाँ, तो जांच निष्कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उपरोक्त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में कितनी गबन की राशि किस-किस के द्वारा जमा करायी है एवं क्या वित्तीय गबन पर उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन द्वारा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो प्रचलन में है, इसी प्रकरण में धारा 68 के अंतर्गत अटेचमेंट विफोर अवार्ड प्रस्तुत किया गया, जो खारिज होने पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के समक्ष अपील की गई है, जो वर्तमान में प्रचलित है। बैंक से संबद्ध सहकारी समितियों की बिना सहमति के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदी में आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन प्रभारी प्रबंध संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन के विरूद्ध भा.द.स. के अंतर्गत कार्यवाही हेतु प्रकरण पुलिस थाना खरगोन में प्रस्तुत किया गया है। (ग) जी हां, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना के आदेश दिनांक 18-09-2023, संशोधित आदेश दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 26.03.2024 से जांच दल गठित किया गया है। तीनों आदेश क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2, 3 एवं 4 अनुसार है(घ) जी हाँ। जांच दल द्वारा दिनांक 30.05.2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। बैंक के लिपिक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला एवं लेखापाल श्री राजेश कोरी दोषी पाये गये है। दोनों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है एवं उन्हें वसूली का नोटिस दिया गया है। श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला द्वारा राशि रू. 71,41,165.80 जमा की गयी है। दोनो कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 30-06-2024 को आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली पन्ना में दर्ज कराया गया है। (ड.) जानकारी उत्तरांश (घ) अनुसार।

रिक्‍त पदों को पूर्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

146. ( क्र. 3720 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या वर्ष 2017 में आजीविका मिशन में राज्य स्तर से लेकर जिला एवं जनपद स्तरों तक के 14 तरह के रिक्त पदों को भरने हेतु 366 पदों पर अभ्यार्थियों के चयन का कार्य भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) भोपाल को किसके आदेश पर दिया गया? क्या अभ्यर्थियों के चयन करने के ऐवज में 23 लाख का भुगतान आजीविका मिशन के तत्कालीन सीईओ द्वारा किसके आदेश से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को कराया गया? (ख) क्या आईआईएफएम भोपाल द्वारा समस्त 366 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर निर्णायक सूची आजीविका मिशन को सौंपी क्या कारण था कि आजीविका मिशन के तत्कालीन सीईओ द्वारा सूची में बड़ी संख्या में चयनित उम्‍मीदवारों के नाम हटाये गये और क्या यह सही है कि चयनित उम्मीदवारों द्वारा शिकायतें करने पर हटाये गये कुछ उम्मीदवारों के पुनः चयनि‍त मान लिया गया? (ग) आईआईएफएम भोपाल द्वारा पूरी प्रक्रिया करके (सैक्रोमैटिक परीक्षा सह साक्षात्‍कार करके) समस्त आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया परन्तु किसके आदेश पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कई पदों पर चयनित एससी, एसटी, ओबिसी, वर्ग की महिला एवं पुरूष अभियार्थियों के नाम चयन सूची से हटाकर प्रत्येक पद की चयन सूची में नोट पर यह लिख दिया कि‍ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्‍यर्थी साक्षात्कार में उपयुक्त नहीं पाए गए।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा

[श्रम]

147. ( क्र. 3726 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. श्रम विभाग द्वारा निजी क्षेत्र के कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा क्या है तथा शासन के आदेश की छायाप्रति देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार शासन आदेश का पालन मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित निजी कारखाने में पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश के किन-किन निजी कारखाने में पालन किया गया है? यदि नहीं तो शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? (ग) क्या निजी कारखानो में सेवानिवृत्ति तथा बढ़ी हुई आयु सीमा के श्रमिको को मध्यावधि तथा रिटायरमेंट लाभ दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश जिनमें मध्‍यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्‍थायी आदेश) अधिनियम 1961 प्रभावशील होता है उनमें निजी क्षेत्र के कारखानो में काम करने वाले श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है। अधिसूचना की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सामान्‍यत: शासन के आदेश का पालन जिलों में स्‍थापित समस्‍त निजी कारखानों में किया जा रहा है लेकिन सिंगरौली जिले में स्‍थापित हिण्‍डालको महान एल्‍युमिनियम प्रोजेक्‍ट बरगंवा में नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है जिस संबंध में 01 शिकायत प्राप्‍त हुई है जिसकी मध्‍यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्‍थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अंतर्गत जांच एवं कार्यवाही निरंतरित है। (ग) सामान्‍यत: निजी कारखानों में सेवानिवृत्ति तथा बढ़ी हुई आयु सीमा के श्रमिकों को मध्‍यावधि तथा रिटायरमेंट लाभ दिये गये है, जिन कारखानों द्वारा यह लाभ नहीं दिये गये है उनके विरूद्ध मध्‍यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्‍थायी आदेश) अधिनियम 1961 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

शासन द्वारा आवंटित धनराशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

148. ( क्र. 3727 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए राज्य/केंद्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था? योजनावार, जिलावार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिलावार, योजनावार व्यय राशि की संख्यात्मक जानकारी देवें तथा अधोसंरचना, हितग्राही मूलक कार्यों हेतु प्रचार-प्रसार में खर्च किया गये राशि की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का आवंटन के अभाव में कार्य नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किन-किन योजनाओं में कब से राशि प्राप्त नहीं है? अद्यतन जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

ताजा मध्यान्ह भोजन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

149. ( क्र. 3732 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विकासखण्‍ड क्षेत्र के अंतर्गत शहपुरा विकासखण्ड एवं बरगी क्षेत्र में संचालित स्कूलों में मध्यान्ह भोजन किन-किन संस्थाओं समूहों द्वारा प्रदाय किया जा रहा है? उपरोक्त संस्थाओं समूहों की पाठशाला की स्कूलों से दूरी कितनी-कितनी है? क्या स्कूल से पाठशाला की दूरी अधिक होने के द्वारा विद्यार्थियों का वसा, गुणवत्ताहीन भोजन प्राप्त हो रहा है? उस पर क्या कार्यवाही की गई? 3 वर्षों की जानकारी दें। (ख) बरगी विकासखण्‍ड क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन हेतु संस्था समूहवार, कितने-कितने विद्यार्थियों के लिये भोजन सामग्री, धन राशि, विगत 3 वर्षों में वर्षवार प्रदान की गई जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है।

संयुक्त संचालक उज्जैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

150. ( क्र. 3738 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश सदस्य द्वारा दिनांक 08/05/24 एवं 18/04/24 को अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग भोपाल एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य विपणन मंडी बोर्ड भोपाल को शिकायत की थी? यदि हाँ, तो शिकायत पत्र और पत्र में की शिकायत की जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि देवें। (ख) राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 की कॉपी देवें और पढ़ कर बतावें विनियम 6 से 8 तक में भर्ती के क्या नियम हैं? अपचारी अधिकारी की तिलहन संघ से मंडीबोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लेते समय शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तत्समय की नियुक्ति संबंधी समस्त नस्ती, नोटशीट, देते हुए बताओं क्या इसमें विनियम 6 से 8 का पालन हुआ है या नियुक्ति भ्रष्टाचार के चलते की गई है? (ग) क्या अनुसूचीत उपसंचालक के 100% पद पदोन्नति से निर्धारित थे? यदि हाँ, तो क्या अपचारी को अनियमित रूप से पद पर रखा गया था? (घ) क्या अनुसूचीत 5 में शैक्षणिक योग्यता कृषि/अभियांत्रिकी में स्नातक योग्यता निर्धारित थी? यदि हाँ, तो क्या प्रावधानों के विपरीत नियुक्ति किस आधार पर जांच में अवैध पाई गई हैं? रिकॉर्ड देवें। (ड.) प्रथम स्थापना नियम विरुद्ध होने के बाद क्या विभागीय अनुमति से बाद में शैक्षणिक योग्यता जोड़ी गई? सक्षम समितियों से अनुमोदन कब लिया गया? रिकॉर्ड देवें। (च) क्या शासन इस प्रकरण में उचित कार्यवाही दोषियों पर कब तक करेगा? जवाब देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हॉं। शिकायत की जांच प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) राज्‍य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998, विनियम 6 से 8 तक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शिकायत में उल्‍लेखित अधिकारी की तिलहन संघ से मंडी बोर्ड में उपसंचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लेते समय शैक्षणिक योग्‍यता एम.बी.ए, एल.एल.बी तथा पोस्‍ट ग्रेजुएट डिप्‍लोमा इन पर्सनल मेनेजमेंट एंड इण्‍डस्‍ट्रियल रिलेशन्‍स थी। प्रतिनियुक्ति संबंधी नोटशीट, नस्‍ती पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जी हॉं। सभी नियमों का पालन किया गया है। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (ग) जी हॉं। मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 29.07.1998 से लागू किये गये जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। राज्‍य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 की अनुसूची-3 के प्रावधान अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था। (घ) जी नहीं। उक्‍त प्रश्‍न में पूछी गई योग्‍यता सहायक संचालक के पद के लिये है। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (च) सेवा विनियम 1998 के तहत नियमानुसार कार्यवाही होने से प्रश्‍न उदभूत नहीं होता है।

विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

151. ( क्र. 3742 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विभाग के द्वारा संचालित समस्त कार्यालय के नाम जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी शामिल है? प्रत्येक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम, सौंपा गया प्रभार/कार्य विभाजन से संबंधित दस्तावेज के साथ जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जिले में पदस्थ अमले के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण, निलम्बन, से संबंधित कुल कितने मामले हैं लंबित है? समस्त जानकारी अभिलेख सहित देवें। (ग) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तथा 2024- 25 में उज्जैन जिले में विभाग को कुल कितना बजट प्राप्त हुआ? प्राप्त बजट के विरुद्ध कुल कितना व्यय किया गया? विभागीय ऑडिट, महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट एवं दर्ज कराई गई आपत्ति से संबंधित दस्तावेज देवें। (घ) प्रदेश में लहसुन की कितनी मंडियों को शासकीय घोषित किया गया है? कृषि उपज मंडी शाजापुर लहसुन (गिला एवं सुखा) को विगत 04 माह से शासकीय क्यों नहीं किया गया है? क्या अब मंडी में लहसुन की नीलामी मंडी कर्मचारी करेंगे? यदि हाँ, तो शासन के आदेश की प्रति देते हुए बतावें शाजापुर में शासन के उक्त आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्‍जैन जिले में संचालित विभागीय कार्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्‍द्र की जानकारी मय नाम, पदनाम, सौंपे गये प्रभार/कार्य विभाजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिले में पदस्‍थ विभागीय (किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास) अमले के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच प्रकरण नहीं पाया गया है। कृषि विज्ञान केन्‍द्र उज्‍जैन में जिला कलेक्‍टर द्वारा किये गये निलंबन प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मध्‍यप्रदेश राज्‍य बीज प्रमाणीकरण संस्‍था के अंतर्गत श्री उमा प्रसाद, उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है। (ग) उज्‍जैन जिले में विभाग को प्राप्‍त बजट एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्‍नांकित अवधि में किये गये अंकेक्षण का प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) प्रदेश में सभी 259 कृषि उपज मंडियां लहसून की खरीदी हेतु अधिसूचित है। मुख्‍यालय के निर्देश दिनांक 20.02.2024 के बाद भी मंडी समिति शाजापुर में अनुज्ञप्तिधारी कमीशन एजेंटों के द्वारा ही लहसून की नीलामी पूर्ववत की जा रही थी। जी हां, लहसून की नीलामी मंडी कर्मचारियों के द्वारा किया जाना प्रावधानित है। कृषि उपज मंडी शाजापुर द्वारा मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 20.02.2024 के पालन में दिनांक 27.06.2024 से मंडी कर्मचारियों द्वारा नीलामी प्रारंभ कर दी गयी है। पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मंडी कर्मचारियों से नीलामी कार्य नहीं कराये जाने पर संबंधित प्रभारी मंडी सचिव श्री शिवप्रसाद राजपूत को दिनांक 24.06.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। मंडी बोर्ड मुख्‍यालय के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कारण सूचना पत्र की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

रोजगार मेलों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

152. ( क्र. 3746 ) श्री सुरेश राजे : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में वर्ष 2021-22 से 2023-24 की स्थिति में किस-किस दिनांक को कहाँ-कहाँ रोजगार मेला आयोजित किये गए? इनमें कितने-कितने बेरोजगारों को ऑफर लैटर दिए गये? बेरोजगारों की संख्या वर्षवार एवं आयोजनवार बतावें। (ख) दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2024 तक आयोजित रोजगार मेलों में कितने-कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में तथा निजी क्षेत्रों में हुआ? वर्षवार पृथक-पृथक बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जिला ग्वालियर में आयोजित उक्त उल्लेखित अनुसार अवधि में प्रत्येक आयोजित रोजगार मेला में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम/जीएसटी नंबर तथा कितनी राशि‍ कब-कब भुगतान की गई? प्रत्येक आयोजन अनुसार वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। एम.पी. रोजगार पोर्टल पर ग्‍वालियर जिले में दर्ज आवेदकों की वर्षवार जानकारी निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

पंजीयन

2021-22

29122

2022-23

51946

2023-24

19533

आयोजनवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) रोजगार मेलों का आयोजन केवल निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए किया जाता है। प्रश्‍नावधि में आयोजित रोजगार मेलों के माध्‍यम से ऑफर लेटर प्राप्‍त आवेदकों की जानकारी निम्‍नानुसार है-

वर्ष

ऑफर लेटर प्राप्‍त आवेदकों की संख्‍या

2021-22

3345

2022-23

1625

2023-24

1707

(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथि‍क औषधालयों का संचालन

[आयुष]

153. ( क्र. 3748 ) श्री सुरेश राजे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर में शासकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल किस-किस स्थान पर संचालित हैं? पूर्व पता सहित बताएं एवं प्रत्येक अस्पताल में संवर्गवार स्वीकृत, रिक्त, भरे पद सहित वर्तमान में संचालित प्रत्‍येक अस्पताल/औषधालय केंद्र पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की स्टाफ पोजीशन के साथ इनके खुलने एवं बंद होने का समय बतावें? (ख) पिछोर (डबरा) की जनसंख्या लगभग 20 हजार से अधिक हैं यहाँ पर कई वर्षों से शासकीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित था जिसे किस कारण बंद कर दिया गया और अब कहाँ पर संचालित है? बंद करने एवं नवीन स्थान पर संचालित करने संबंधी अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) विधानसभा डबरा के अंतर्गत ग्राम नॉन मसूदपुर में आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक औषधालय किस माह से संचालित है? वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? क्या इस औषधालय में डॉक्टर की पदस्थापना नहीं होने से क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक डॉक्टर की पदस्थापना की जाएगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार ग्वालियर जिला के औषधालयों में पदांकित किस औषधालय से कौन अधिकारी/कर्मचारी किस औषधालय में किस सक्षम अधिकारी के आदेश से अटैच होकर किस दिनांक से कार्यरत है? अटैचमेंट आदेश की सत्यापित प्रति देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) अस्पताल नहीं औषधालय संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक। (ख) शासकीय होम्योपैथी औषधालय पिछोर जिला ग्वालियर किराये के भवन में संचालित हो रहा था, जिसमें जगह पर्याप्त एवं बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने एवं मकान मालिक द्वारा इसको खाली कराने हेतु बार-बार कहा जा रहा था क्योंकि उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना था। पिछोर में शासकीय होम्योपैथी औषधालय के लिए कोई मकान किराये पर देने के लिए भवन स्वामी तैयार नहीं था और पिछोर जिला ग्वालियर में शासकीय भवन भी उपलब्‍ध नहीं था। पिछोर (डबरा) में औषधालय संचालन हेतु शासकीय एवं किराये के भवन उपलब्ध न होने से वर्तमान में लखनोती खुर्द ग्‍वालियर में संचालित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट '''' अनुसार(ग) विधानसभा डबरा के अंतर्गत ग्राम नॉन मसूदपुर में शासकीय आयुर्वेद औषधालय वर्ष 2013 से संचालित है। जिसमें वर्तमान में 1. डॉ. अनीता पाटिया, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (वर्तमान में एम.डी. अध्‍ययन हेतु जयपुर गई है), 02. डॉ. सिप्पी राजपूत, सी.ए.एम.ओ., 03. श्री राकेश शर्मा, कम्पाउण्डर, 4. श्री हंसराज दवासाज, 2013 से कार्यरत है। जी नही, डॉक्टर की पदस्थापना औषधालय में होने से। क्षेत्रीय जनता को इसका स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार

कोलारस में निमार्ण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

154. ( क्र. 3751 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोलारस अन्तर्गत जनपद पंचायत कोलारस एवं बदरवास में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस मद में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए व इस हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ? उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण व अपूर्ण है? कार्यों की वर्तमान अद्यतन स्थिति सहित जानकारी वर्षवार, मदवार, कार्यवार, पंचायतवार, विकासखण्डवार, कार्य की लागत, व्यय राशि एवं अवधि सहित पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो प्रश्‍न दिनांक तक प्रारंभ ही नहीं किये गये है व समय अवधि में पूर्ण नहीं किये गये है व क्यों? जानकारी वर्षवार, मदवार, कार्यवार, पंचायतवार, विकासखण्डवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? कार्यों में विलंब हेतु कौन-कौन दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

155. ( क्र. 3757 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत शिवपुरी में सेटअप अनुसार नियमित/संविदा व अन्य समस्त प्रकार के कौन-कौन से पद स्वीकृत है? वर्तमान में उक्त पदों में कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त है? जानकारी पदवार, नामवार, पद संख्या सहित पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन के क्या नियम, निर्देश व शर्तें है उक्त नियम, निर्देश व शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें? क्या शासन स्तर से उक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलन में है यदि हाँ, तो रिक्त पदो की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। जी हां, पद पूर्ति हेतु आवश्‍यक कार्यवाही की जा रही है।

बैडमिंटन हॉल में टेराफ्लेक्स लगाये जाना

[खेल एवं युवा कल्याण]

156. ( क्र. 3762 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि खेल परिसर सागर के बैडमिंटन हॉल में टेराफ्लेक्स लगाने की खिलाड़ियो द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त बैडमिंटन हॉल में टेराफ्लेक्स लगाने की क्या कार्यवाही की गई है और कब तक लगा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (ख) खेल विभाग जिला सागर अंतर्गत कितने खेल स्टेडियमों का निर्माण कराया गया है? (ग) उक्त खेल स्टेडियमों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ और कितने कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? जिन स्टेडियमों में कर्मचारी पदस्थ नहीं है, इसका क्या कारण है एवं कब तक पदस्थ किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हां, संचालनालय द्वारा बैडमिन्टन हॉल सागर में 2 नग टेराफ्लेक्स लगाने के कार्यादेश दिनांक 06.06.2024 को दिये जा चुके है जो कि यथाशीघ्र स्थापित किये जा सकेंगे। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला सागर में विभागीय स्वामित्व के 20 स्टेडियम उपलब्ध है, जिसमें से 19 स्टेडियमों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1 स्टेडियम स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, बामोरा (सागर) खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणाधीन है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार स्टेडियमों में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ढाना (सागर), मालथोन, सिलारी (देवरी) व गौरझामर (देवरी) में मात्र खेल मैदान व बाउंड्रीवाल है इस हेतु अभी कोई आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ करने की आवश्यकता नहीं होने से कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

निर्माण कार्य एवं योजनाओं का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

157. ( क्र. 3771 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में किन-किन विभागीय योजनाओं का संचालन किस प्रकार किया जा रहा हैं? हितग्राही योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और किस योजना/मद की राशि से विकास/निर्माण के क्या-क्या कार्य, किस प्रक्रिया से स्वीकृत किए एवं कराये जाते हैं? (ख) क्या विगत-05 वर्षों में कटनी-जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवनों का निर्माण किया गया? यदि हाँ, तो किस मांग एवं आवश्यकता से, कितनी-कितनी लागत से, किन-किन भवनों का किस हेतु, कब-कब एवं कहाँ-कहाँ निर्माण किया गया और क्या भवनवार भवनों के निर्माण में भूमि विकास योजना के प्रावधानों का पालन किया गया? भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगाई गयी? पहुँच मार्ग निर्मित किए गए? हाँ, तो विवरण बताइये, नहीं तो क्यों? कारण बताइये? (ग) जनपद पंचायत-कटनी अंतर्गत ग्राम पंचायतवार कौन-कौन ग्राम हैं? ग्रामवार मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के किन-किन कार्यों की? कब से? वर्तमान में उपलब्धता हैं और कौन-कौन से कार्य किए जाने शेष हैं? शेष रहे कार्यों को किस प्रकार और कब तक कराये जाने की क्या कार्ययोजना हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) ग्रामों में विगत-05 वर्षों में किस मांग/आवश्यकता एवं किन प्रस्तावों पर? किस योजना/मद की कितनी-कितनी राशि से? विकास/निर्माण के क्या-क्या कार्य? किस-किस निर्माण-एजेंसी द्वारा? किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण/पर्यवेक्षन में कब-कब कराये गए? कार्यों का सत्यापन एवं कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र किन-किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा कब-कब जारी किया गया? कार्यवार परफार्मेन्स गारंटी की अवधि क्या थी? कार्यों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराइए?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्‍यत: महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय रोजगार गारंटीस्‍वच्‍छ भारत मिशनप्रधानमंत्री पोषण शक्तिप्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राज्‍य आजीविका मिशनप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई15वां वित्‍त आयोग मद5वां वित्‍त आयोग मदअतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क मदमुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं का योजना विशेष हेतु समय-समय पर जारी निर्देशोंनियमविनियमपरिपत्रों एवं आदेशों के आधार पर संचालनहितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ का प्रदाय एवं विकास/निर्माण के विविध कार्य निर्धारित प्रक्रिया से स्‍वीकृत एवं कराये जाते है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत कटनी अंतर्गत ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। न्‍यूनतम मूलभूत सुविधायें सड़क/बिजली/पानी उपलब्‍ध है। कार्यों की आवश्‍यकतानुसार ग्रामसभा/ग्राम पंचायत के प्रस्‍ताव के आधार पर एवं जी.पी.डी.पी. कार्ययोजना के आधार पर कार्य कराये जाते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अनुसार है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास की योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

158. ( क्र. 3772 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक-12/04/2023 से प्राकृतिक कृषि हेतु राज्य स्तरीय क्रियान्वन समिति (एसएलईसी) का गठन किया गया हैं, हाँ, तो एसएलईसी के दातित्व की जानकारी देवें। (ख) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) क्या हैं? योजना के तहत क्या-क्या कार्य किस प्रकार किए जाते है? योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता हैं? योजना का कृषकों को क्या-क्या लाभ कैसे प्राप्त होता हैं, पीकेवीवाई कब से लागू हैं? जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत क्या-क्या घटक है? मिशन का क्रियान्वन किस प्रकार किया जाता है? कटनी जिले में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्‍तर्गत पदस्‍थ प्रोजेक्‍ट मैनजमेंट टीम के क्‍या कार्य है? मिशन के अन्‍तर्गत कटनी जिले में वर्ष 2023-24 की घटकवार प्रगति देवें। (घ) वर्मी कम्पोस्ट यूनिट तैयार करने और बनाने के शासनादेश/विभागीय निर्देश क्या हैं? विगत-02 वर्षों में जिलावार कितनी यूनिट बनाई गयी? क्‍या कटनी जिले में खनिज प्रतिष्‍ठान मद (डीएमएफ) से प्‍लास्टिक की वर्मी कम्‍पोस्‍ट यूनिट क्रय कर लगाई गयी? हां तो डीएमएफ से कितनी राशि कब प्राप्‍त हुई किस दर पर कितनी यूनिट? किस फर्म से? कब क्रय की गई

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, हां। गठित एसएलईसी के दायित्‍व जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय.) लागू की गई। योजनांतर्गत क्‍लस्‍टर में कृषक समूहों के चयन, योजना क्रियान्‍वयन एवं कृषकों को लाभ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जिला कटनी अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनांतर्गत योजना के घटक फसल प्रदर्शन, बीज वितरण अनुदान, बीज उत्पादन अनुदान, पौध संरक्षण एवं मृदा संरक्षण, समन्वित कीट प्रबंधन, सिचाई यंत्र अनुदान एवं कृषि यंत्र अनुदान है। मिशन का क्रियान्वयन योजना के दिशा-निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। कटनी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में जिला परामर्शदाता 01 एवं तकनीकी सहायक 02 के पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है। मिशन के अंतर्गत कटनी जिले में वर्ष 2023-24 की घटकवार प्रगति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) वर्तमान में अनुदान पर वर्मी कम्पोस्ट यूनिट तैयार करने और बनाने हेतु Rainfed Area Development (RAD) योजना संचालित है। योजनांतर्गत भारत सरकार एवं राज्‍य सरकार की गाइड लाइन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। विगत 02 वर्षों में बनाई गई जिलेवार यूनिट की जानकारी निरंक है। जी हां, कटनी जिले में खनिज प्रतिष्ठान मद (डीएमएफ) से वर्ष 2020-21 में प्लास्टिक की वर्मी कम्पोस्ट यूनिट फॅर्म म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी के द्वारा क्रय कर चयनित कृषकों के यहां लगायी गई थी। इस हेतु डीएमएफ मद से दिनांक 15/05/2020 एवं 07/10/2020 को प्लास्टिक की वर्मी कम्पोस्ट यूनिट (सहायक सामग्री सहित) की राशि 1908291.00 रुपये जिला पंचायत कटनी द्वारा फॅर्म म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी को उपलब्ध कराई गई थी। प्रति प्लास्टिक वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लागत दर से राशि 6360.97 रुपये से 300 यूनिट दिनांक 21, 22 एवं 29/07/2020 को फॅर्म म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कटनी के माध्यम से क्रय की गई थी। कृपया विधानसभा को प्रेषणार्थ शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

शासकीय विद्यालय अधिनियम अनुसार पीएचडी

[उच्च शिक्षा]

159. ( क्र. 3779 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासकीय विश्‍वविद्यालय अधिनियम में पीएचडी हेतु नामांकित होने के लिए Research Advisory Committee ( RAC) और Research Degree Committee ( RDC) के मध्य कितने दिनों के अंतराल का प्रावधान है? प्रावधान की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत बरकतउल्ला विश्‍वविद्यालय, भोपाल एवं रानी दुर्गावती विश्‍वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा मानविकी एवं समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों में 1 जुलाई 2021 से 15 जून 2024 तक के RAC एवं RDC के आंकड़े विषयवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) RAC और RDC में विषय विशेषज्ञों के चुने जाने का क्या आधार होता है? उपरोक्त दोनों विश्‍वविद्यालयों में RAC एवं RDC में 1 जुलाई 2021 से 15 जून 2024 तक बुलाए गए विषय विशेषज्ञों का नाम विषयवार दिनांक सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) पीएचडी संबंधी विश्‍वविद्यालयीन अध्‍यादेश क्रमांक-11 में आर.ए.सी. एवं आर.डी.सी. के मध्‍य निश्चित अंतराल संबंधी प्रावधान का उल्‍लेख नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' के (प्रपत्र 1 से 15) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' के (प्रपत्र 16 से 18) अनुसार है। (ग) अध्‍यादेश-11 की कंडिका 8 (c) एवं कंडिका 12 के प्रावधान अनुसार विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' के (प्रपत्र 19 से 25) अनुसार है।

ग्राम पंचायत सचिवों को वेतनमान समयमान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

160. ( क्र. 3784 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान समयमान हेतु कोई आदेश जारी किया गया था यदि हाँ, तो प्रतिलिपि देवें, नहीं तो क्यों नहीं? (ख) क्या ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान समयमान हेतु कोई आदेश जारी किया गया था तो इनको समयमान वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? दिया जायेगा तो कब से दिया जायेगा? (ग) क्या पंचायत सचिव हेतु रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुसार। ग्राम पंचायत सचिव को समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 4.10.2023 से प्रभावशील है। (ग) ग्राम पंचायत सचिवों की रिक्‍त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

खरीफ की फसलों के बीज बेचे जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

161. ( क्र. 3786 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद तथा अमानक दर से मक्का तथा खरीफ की फसलों के बीज को व्यापारियों द्वारा बेचे जाने के संबंध में क्या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई या नहीं, कार्यवाही की गई, तो क्या और नहीं की गई तो क्यो नहीं की गई? (ख) कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की गई जो मक्के का बीज 1200 का मिल रहा था अचानक 1800 से 2000 में अमानक दर पर कैसे और क्यों बिक रहा है क्या विभाग द्वारा इसकी जांच की गई या उन दुकानदार का लाइसेंस निरस्त किया या उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया? (ग) क्या उन दुकानदार का लाइसेंस निरस्त किया या उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) सिवनी जिले में यूरिया के 27 नमूने एवं डीएपी के 6 नमूने लिये गये, जिसमें यूरिया के 26 नमूने के परिणाम प्राप्त हुये तथा सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये एवं डीएपी के 3 नमूने अमानक स्तर के पाये गये। अमानक स्तर के पाये गये नमूनों से संबंधित विक्रेता संस्थान एवं संबंधित कम्पनी का विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। जिले में 4 उर्वरक विक्रेता सस्थानों को अनियमितता पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किये गये। जिले में बीज के 212 नमूने लिये गये हैं। प्राप्‍त 25 बीज नमूना परिणामों में सभी मानक स्तर के पाये गये हैं। अनियमितता पाये जाने पर 7 बीज विक्रेता सस्थानों के लायसेंस निलम्बित किये गये, 7 बीज विक्रेता सस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। अवैध बीज भण्डारण करने पर एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई एवं एक बीज विक्रेता कम्पनी को जिले में प्रतिबंधित किया गया है। (ख) जिले में मक्का बीज की दर में अचानक बढ़ोत्‍तरी के संबंध में शिकायत की विवेचना में पाया गया कि मक्का बीज विक्रेता कम्पनियों के द्वारा बीज पैकेट अंकित मूल्‍य रूपये 1200 से लेकर रुपये 2000 प्रति पैकेट के मक्का बीज उपलब्ध हैं। किन्तु कृषकों द्वारा अधिक दर के मक्का के पैकेट ही पसन्द किये जा रहे है। बीज विक्रेताओं द्वारा एम.आर.पी. दर से अधिक मूल्य पर किसानों को बीज विक्रय नहीं किया जा रहा है। बीज के पैकेट में प्रिंट कीमत अनुसार ही विक्रय पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अधिक मूल्‍य पर मक्‍का बीज बेचने की शिकायत की विवेचना में पाया गया कि बीज विक्रेताओं द्वारा एम.आर.पी. दर से अधिक मूल्य पर किसानों को बीज विक्रय नहीं किया जा रहा है। बीज के पैकेट में प्रिंट कीमत अनुसार ही विक्रय पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति

[उच्च शिक्षा]

162. ( क्र. 3789 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय सुवासरा, शामगढ, सीतामऊ में कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया नियुक्ति आदेश एवं पदस्थापना आदेश एक समान है? सभी कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश एवं चयन प्रक्रिया की दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) पिछले 12 वर्षों से संविदा मद 110-25 में संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो रहा था लेकिन वर्ष 2024 में बजट शीर्ष परिवर्तन किया गया यह किसके आदेश से हुआ पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा/आउटसोर्स के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन कब से बाकी है क्यों बाकि है कब तक उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी? /span>(घ) क्या विभाग द्वारा पूर्व से संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों में दिए जाने के लिए कोई आदेश करें है? पूर्व से संविदा के पदो पर कार्यरत कर्मचारियों को आउटसोर्स में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई निर्देश दिए है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का बजट शीर्ष परिवर्तित नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) गत वर्ष से। संविदा/आउटसोर्स नियुक्ति संबंधी स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं होने के कारण। संविदा/आउटसोर्स नियुक्ति की स्थिति स्‍पष्‍ट होने पर। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। जी नहीं।

सुदूर सड़को की स्वीकृतियां

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

163. ( क्र. 3799 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी सुदूर सड़कें, ग्राम खेत सड़कें कितनी लागत से, किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत हुई है? विवरण देवें। (ख) प्रश्‍न अंतर्गत स्वीकृत हुई सभी सुदूर सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है इनमें अप्रारंभ और अपूर्ण सड़कों की सूची देवें। (ग) क्या प्रश्‍न अंतर्गत स्वीकृत हुई सभी सड़कों का भौतिक सत्यापन कर गुणवत्ता जांची गई है अप्रारंभ और अपूर्ण सुदूर सड़कों हेतु किन-किन पंचायत को नोटिस देकर कार्रवाई की गई है? (घ) वर्तमान समय में सुदूर सड़क/ग्राम खेत सड़क निर्माण हेतु शासन और स्थानीय प्रशासन की क्या नियमावली है? इसका विवरण देवें। (ड.) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी सुदूर सड़कों/ग्राम खेत सड़कों के प्रस्ताव शासन स्तर से स्वीकृति हेतु लंबित है और स्वीकृति हेतु कितनी सड़कों के प्रस्ताव मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राप्त हुए हैं इनकी स्वीकृतियों के संबंध में कब तक कार्यवाहियां पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। प्रतिमाह जिला/जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों में कार्यों को पूर्ण करने की समीक्षा की जाती है। (घ) दिनांक 16.05.2023 को जारी निर्देश संलग्न हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ड.) विभाग के निर्देशानुसार सुदूर ग्राम संपके/खेत सड़कों (राशि रु 1.50 करोड़ तक) के प्रस्‍ताव जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाते हैं। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

आउटसोर्स/स्थाई कर्मी/दैनिक वेतन भोगियों का वेतन बढ़ाया जाना

[श्रम]

164. ( क्र. 3801 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 3pan style='letter-spacing:.4pt'>(क) क्या श्रमायुक्त कार्यालय म.प्र. शासन इन्दौर के आदेश क्रमांक 01/11/अन्वे/ पांच/2024/8621-870 इन्दौर दिनांक 13.03.24 के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन में दिनांक 01.04.2024 से बढाया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी में कितना-कितना बढाया गया था एवं किस-किस विभागों में लागू होकर वेतन प्रदान किया जा चुका हैं? (ख) इसके पूर्व वेतन बढ़ोतरी या पुनरीक्षण किस आदेश से हुई थी शासन को वेतन बढ़ोतरी या पुनरीक्षण कितने वर्ष में किये जाने के नियम है नियम देवें। उक्त वेतन बढ़ोतरी या पुनरीक्षण समय उपरान्त की गई यदी हाँ तो इसका दोषी कौन है? क्या दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या उक्त वेतन अन्य राज्यों की तुलना काफी कम है। अन्य राज्यों की तुलना में कम होने का कारण क्या है? क्या अन्य राज्यों के बराबर बढ़ा वेतन प्रदान करेगा? (घ) क्या म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा प्रश्‍न (क) में प्रदर्शित आदेश को पिटिशन क्रमांक WP10772/2024, WP 9401/2024 दिनांक 21.05.2024 स्थगन आदेश से रोक लगा दी गई है यदि हाँ, तो शासन ने उक्त स्थगन आदेश पर क्या कार्यवाही की, कार्यवाही की जानकारी प्रदान करे। (ड.) क्या शासन पुनः नवीन दरे लागू कर अस्थाई/आउटसोर्स कर्मचारि‍यों को वेतन बढ़ाकर राहत प्रदान की जाएगी। यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। श्रमायुक्‍त के आदेश क्र. 8621-870 दिनांक 13.03.24 द्वारा दिनांक 01.04.2024 श्रेणीवार निम्‍नानुसार वेतन बढ़ाया गया था /span>

 

क्र.

श्रेणी

01 अप्रैल,2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्‍ता सहित कुल न्‍यूनतम वेतन

01 अप्रैल,2024 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्‍ता सहित कुल वृद्धि

प्रतिमाह

प्रतिदिन

प्रतिमाह

प्रतिदिन

1

अकुशल

11800/-

393/-

1625/-

63/-

2

अर्द्ध कुशल

12796/-

427/-

1764/-

68/-

3

कुशल

14519/-

484/-

2109/-

81/-

4

उच्‍च कुशल

16144/-

538/-

2434/-

94/-

5

कृषि श्रमिक

9496/-

317/-

1338/-

45/-

नवीन पुनरीक्षित वेतन लागू होकर वेतन प्रदान किये जाने संबंधी आंकडे म.प्र. शासन के समस्‍त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगम/मंडल/उपक्रमों आदि से संकलित किये जाना होगें, जो वर्तमान में संकलित नहीं है। (ख) वर्ष 2024 के पूर्व न्‍यूनतम वेतन पुनरीक्षण श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 10.10.2014 से हुई थी। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा-3 अनुसार प्रत्‍येक 05 वर्ष में उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार बढती मंहगाई के आधार पर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार न्‍यूनतम वेतन के पुनरीक्षण हेतु श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2019 से गठित न्‍यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक दिनांक 15.11.2019 को आयोजित की जाकर बैठक का कार्यवाही विवरण शासन की ओर आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, किन्‍तु वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते न्‍यूनतम वेतन पुनरीक्षण नहीं हो सका था। (ग) जी नहीं। प्रत्‍येक राज्‍य की परिस्थितियां भिन्‍न-भिन्‍न होती है तथा उनमें न्‍यूनतम वेतन का निर्धारण भी अलग-अलग वर्षों में होता है, ऐसी स्थिति में विभिन्‍न राज्‍यों के न्‍यूनतम वेतन भिन्‍न/span>भिन्‍न हो सकते हैं। न्‍यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानानुसार प्रदेश लेबर ब्‍यूरो द्वारा जारी उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक के आधार पर न्‍यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाता है। अन्‍य राज्‍यों के न्‍यूनतम वेतन के आधार पर प्रदेश में न्‍यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। (घ) जी हाँ। याचिका प्रकरण में शासन की ओर से म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इन्‍दौर में प्रत्‍यावर्तन दायर किया गया है। प्रकरण में आगामी सुनवाई 22 जुलाई, 2024 नियत है। (ड.) म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ इन्‍दौर द्वारा पिटिशन क्रमांक WP. 9401/2024 एवं 10772/ 2024 में दिनांक 21.05.2024 को आदेश पारित कर पुनरीक्षित न्‍यूनतम वेतन पर आगामी सुनवाई त‍क स्‍थगन दिया गया है, माननीय न्‍यायालय के आगामी आदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

खाद, बीज एवं कृषि दवाइयां

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

165. ( क्र. 3803 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत खाद बीज विक्रय एवं खाद बीज उत्पाद निर्माण किए जाने आशय के कितने लाइसेंसधारी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होकर संचालित किया जा रहे हैं? विकासखंडवार जानकारी दें। (ख) जिले में वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक खाद एवं बीज और अमानक के विक्रय किए जाने संबंधी कितनी शिकायत प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार जानकारी दें। (ग) जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर बीज उत्पाद निर्माण एवं खाद उत्पाद के कार्य किया जा रहे हैं तो उनके मानक स्तर की जांच कब-कब की गई? वर्षवार बताएं। (घ) खाद बीज एवं कृषि दवाइयां अमानक स्तर की पाई जाने की एवं उनसे फसलों के नष्ट होने की उल्लेखित वर्षों के अंतर्गत कितनी शिकायतें प्राप्त होकर किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिले में वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक अमानक उर्वरक एवं बीज के विक्रय किये जाने संबंधी शिकायत संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। ">(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (घ) जिले में अमानक उर्वरक, बीज एवं कृषि दवाइयों की उल्‍लेखित वर्षों में एवं उनसे फसलों के नष्‍ट होने की कोई शिकायत प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरुद्ध कार्यों एवं शिकायतों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

166. ( क्र. 3805 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) रतलाम जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कितनी ग्राम पंचायत की ग्रामवार एवं कार्यवार गुणवत्ताविहीन कार्यों, नियम विरुद्ध आवासीय भूमि पट्टो को दिया जाना, जॉब कार्ड में अनियमितताओं एवं गबन इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) बताएं कि कार्यवार, ग्रामवार प्रश्‍न (क) अंतर्गत उल्लेखित आशय की शिकायतों की प्राप्त होने पर किस-किस प्रकार की जांच की गई? सक्षम अधिकारी कौन रहे एवं क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? (ग) उक्ताशय के किए गए नियम विरुद्ध कार्यों में कौन-कौन संलिप्त रहे? उन दोषियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई कार्यवार जानकारी दें? (घ) नियम विरुद्ध किए गए कार्यों के साथ ही गुणवत्ताविहीन कार्यों एवं आर्थिक अनियमितता किए जाने जैसे कार्यों में लिप्त जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां हुई तथा कितने प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

167. ( क्र. 3808 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांवों के मजरे टोले तथा खेतों के समूहों के लिये व आवागमन सुनिश्‍चित करने के लिये सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क उपयोजना बंद की जा चुकी है? (ख) अगर बंद की गई है तो कब बंद की गई और इसका कारण क्या है? (ग) अगर यह योजना बंद की गई है तो क्या इस योजना से किसानों व मजरेटोलो के बाशींदों के हित व आवश्यकता को देखते हुये इसे दोबारा प्रारंभ किया जा सकता है? (घ) क्या मनरेगा के तहत संचालित इस योजना में परिवहन की अनुमति नहीं होने से कई स्थानों पर मटेरियल की अनुपलब्धता एवं निर्मित विवादित परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है? (ड.) इस योजना में परिवहन की अनुमित देकर सड़क निर्माण करवाना प्रारंभ करवाने की कृपा करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (घ) जी नहीं। (ङ) स्थल की आवश्यकता एवं नियमानुसार अनुमति पूर्व से है।

नि:शुल्क बीज एवं उपकरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

168. ( क्र. 3815 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में उन्नत किस्म के बीज एवं उपकरण किन-किन हितग्राहीवार को कब-कब अनुदान/नि:शुल्क वितरण किए गए हैं? हितग्राहीवार नाम, ग्राम का नाम, उपकरण/सामग्री सहित वर्षवार जानकारी देवें। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कृषि विभाग द्वारा उन्नत कृषि के गुण सीखने हेतु बाहर यात्रा का आयोजन किया गया है? किन-किन कृषकों को कब-कब बाहर यात्रा हेतु भेजा गया? कृषकों का नाम, यात्रा का नाम, यात्रा का स्थान, ग्राम का नाम, वर्षवार सूची देवें। (ग) क्या महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषि विकास एवं उन्नत कृषि के लिए कब-कब एवं कहां-कहां शासकीय प्रयोजनों का आयोजन किया गया? वर्षवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत विभाग द्वारा कृषि विकास एवं उन्‍नत कृषि के लिए मृदा स्‍वास्‍थ्‍य मेला, वर्ष 2021 में ग्राम गेलाखेड़ी में आयोजित किया गया था।

आयुष विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

[आयुष]

169. ( क्र. 3818 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा कौन-कौन सी सुविधा मरीजों को उपलब्‍ध कराई जाती है? (ख) वि‍भाग द्वारा मरीजों को दी जाने वाली नि:शुल्‍क दवाइयां एवं सामग्री को क्रय किये जाने का क्‍या प्रावधान है? (ग) राजगढ़ जिले में मरीजों को दवाइयां एवं अन्‍य सामग्री क्रय किये जाने हेतु शासन द्वारा विभाग को वर्ष 2022-23 और 2023-24 में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? (घ) राजगढ़ जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में शासन से प्राप्‍त बजट में से किस-किस फर्म से कौन-कौन सी दवाइयां एवं सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब क्रय की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार(ख) म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 (संशोधित नियम 2022) तथा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-19-111/2009/1/4, दिनांक 30 सितम्बर 2009 एवं शासन द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के प्रावधान अनुसार औषधि/सामग्री क्रय की जाकर आयुष चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से जन सामान्य को वितरित की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

विभागीय योजना का क्रियान्‍वयन

[श्रम]

170. ( क्र. 3821 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में विधानसभा कुरवाई अंतर्गत कुल कितने संबल योजना के आवेदन प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदनों में से कुल कितने निराकरण हुए, उनकी सूची दिनांक सहित हितग्राही सहित उपलब्ध करावें? कितने प्रकरण लंबित है? लंबित प्रकरणों में राशि कब तक स्‍वीकृत कर दी जावेगी? (ख) विधानसभा कुरवाई में कर्मकार कल्याण मंडल की योजना अंतर्गत कुल कितने आवेदन दिनांक 01/01/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त हुए, कितने निराकृत हुए, कितने प्रकरण लंबित है उसका पालन प्रतिवेदन देवें एवं किस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही से योजना का लाभ नहीं मिला उनके नाम बतावें? (ग) श्रम विभाग द्वारा कितने प्रदेश में कहां-कहां विद्यालय संचालित है तथा उनमें बच्‍चों के प्रवेश हेतु क्‍या नियम है? (घ) श्रम विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश के विभिन्‍न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को कितना मानदेय प्रतिमाह विभाग द्वारा तय किया गया है क्‍या उतना मानदेय विभागों द्वारा कर्मचारियों को दिया जा रहा है? यदि नहीं, दिया जा रहा है तो क्‍या कारण है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा कुरवाई अंतर्गत मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना में दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुग्रह सहायता के प्राप्‍त आवेदनों की जानकारी निम्‍नानुसार है:- अनुग्रह सहायता:- 653, भुगतान पूर्ण आवेदन:- 481, भुगतान हेतु स्‍वीकृत आवेदन:- 158, सहायता हेतु अपात्र आवेदन:- 14,लंबित आवेदन:- 00, प्राप्‍त आवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। अनुग्रह सहायता योजना में प्राप्‍त आवेदनों में सत्‍यापन उपरांत पात्रता अनुसार स्‍वीकृति की कार्यवाही की जाती है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्‍यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। (ख) विधानसभा क्षेत्र कुरवाई जिला विदिशा अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत दिनांक 01.01.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में 68 आवेदन प्राप्‍त हुये। समस्‍त 68 प्रकरण निराकृत हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा प्रदेश में जिला भोपाल, इंदौर, ग्‍वालियर एवं जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्‍थापित कर संचालित किए जा रहे है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मध्‍यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों को कक्षा 6वीं की समस्‍त सीटों पर तथा कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं की रिक्‍त सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्‍यम से नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है। (घ) मध्‍यप्रदेश में विभिन्‍न नियोजनों में वर्तमान में परिवर्तनशील महंगाई भत्‍ते सहित न्‍यूनतम मजदूरी दरों की जानकारी निम्‍नानुसार हैं:-

श्रमिकों का वर्ग/श्रेणी

वर्तमान दर

प्रतिमाह

प्रतिदिन

अकुशल

10175/-

391/-

अर्द्धकुशल

11032/-

424/-

कुशल

12410/-

477/-

उच्‍च कुशल

13710/-

527/-

श्रमायुक्‍त, मध्‍यप्रदेश द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान किया जाता है। निर्धारित न्‍यूनतम वेतन से कम भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। श्रमायुक्‍त द्वारा जारी दैनिक वेतन की दर से ही म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रमायुक्‍त, मध्‍यप्रदेश द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान किया जाता है।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित सोसायटी

[सहकारिता]

171. ( क्र. 3822 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में कुल कितनी सोसायटी संचालित की जा रही है? बतावें। (ख) उक्‍त सोसायटी में से कौन-कौन सी सोसायटी कहां-कहां पर कब से किन-किनके द्वारा संचालित की जा रही है? (ग) राजगढ़ जिले की उक्‍त सोसायटी में से कौन-कौन सी सोसायटी ओवरड्यू है और कौन-कौन सी नहीं? उक्‍त सोसायटी का नाम, स्‍थान व जब से ओवरड्यू की दिनांक सहित बतावें? (घ) उक्‍त सोसायटी का ओवरड्यू होने का क्‍या कारण है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) 1904 सहकारी सोसायटियां। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़ से संबद्ध 140 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं 1764 अन्य सहकारी संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। घ) सोसायटियों के ओवरड्यू होने का कारण अदायगी दिनांक पर ऋण की किश्तें समय पर जमा नहीं करना है।

पंचायतों में किये गये विकास कार्यां की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

172. ( क्र. 3823 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 17 सदन में उत्तर देने का दिनांक 18.02.2019 के उत्तर में बताया गया है कि जांच वृहद होने के कारण प्रचलन में है, प्रश्‍न दिनांक तक जिन पंचायतों की जांच पूर्ण हो गई है, उनके जांच प्रतिवेदन, दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या यह सत्‍य है कि तत्‍कालीन, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर को भण्डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय किये जाने की जांच के संबंध में पत्र क्रमांक 12442 दिनांक 26.10.2016 जारी किया गया था? यदि हाँ, तो रीवा के संबंधित पंचायतों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये गये कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

173. ( क्र. 3824 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में क्रियान्वयन एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-1 एवं संभाग क्रमांक-2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य कराये गये हैं? पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित कार्यों हेतु सामग्री प्रदाय किये जाने संबंधी प्रकाशित निविदा क्रमांक तुलनात्मक पत्रकों, प्रदाय की गई सामग्री से संबंधित बिलों एवं किये गये भुगतान से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति, प्रशासकीय स्‍वीकृति, व्‍यय राशि, भौतिक प्रगति उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित कार्यों में उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रीवा जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक क्रियान्‍वयन एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक-01 द्वारा कुल 84 एवं क्रमांक-02 द्वारा 75 कार्य कराये जा रहे हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''', '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

मध्‍यप्रदेश में श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं

[श्रम]

174. ( क्र. 3825 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) मध्यप्रदेश में बाल श्रमिकों हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? संचालित योजनाओं के रीवा संभाग के जिलों में क्रियान्वयन हेतु उत्‍तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों की जानकारी, प्राप्त बजट, मदवार व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) राष्ट्रीय श्रम परियोजना अन्तर्गत रीवा संभाग के जिलों में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने विद्यालय किस संस्था द्वारा किस स्थान पर संचालित किये जा रहे हैं? विद्यालयों का प्रकार, नाम, पता, दर्ज बच्चों की संख्या एवं नाम, पता, बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी, संचालित विद्यालयों का सत्यापन कब-कब किन अधिकारियों द्वारा किया गया? सत्यापन की प्रति उपलब्ध करायें, सत्यापन के दौरान पाई गई अनियमितताओं में संस्थाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही, विद्यालय संचालन एवं बजट संबंधी समय-समय पर जारी निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला रीवा अन्तर्गत पंजीकृत नियोक्‍ताओं की सूची नाम,पता, नियोजन के प्रकार सहित उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग द्वारा बाल श्रमिकों हेतु केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार की कोई योजना संचालित नहीं की जाती है। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की जा रही थी। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया जा चुका है। परियोजना संचालक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रीवा से प्राप्‍त जानकारी अनुसार जिले में बाल श्रमिकों हेतु केन्द्र सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा था। जिले में क्रियान्वयन जिला स्तरीय जिला परियोजना समिति द्वारा किया जाता था। परियोजना समिति को प्राप्‍त बजट, मदवार व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) परियोजना संचालक, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रीवा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्तर्गत वर्ष 2015 से संचालित विद्यालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। परियोजनान्तर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दर्ज छात्रों के नाम व पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। परियोजनान्तर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्यान भोजन व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पेंसिल पोर्टल के माध्यम से 400/- रू. प्रतिमाह छात्रों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित किए जाते थे। संचालित विद्यालयों का सत्यापन प्रबंधक द्वारा किया गया है। सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए कार्यस्थल पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। विद्यालय का संचालन व श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को बजट संबंधी किए गए पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ग) कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला रीवा अंतर्गत पंजीकृत नियोक्‍ताओं की सूची, नाम, पता, नियोजन के प्रकार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-फ अनुसार है।

मनरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

175. ( क्र. 3830 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिला अन्तर्गत धरमपुरी विधानसभा में वर्तमान में मनरेगा योजनांतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है? (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो जनपद पंचायत धरमपुरी व नालछा में किन-किन कार्यों का कितना-कितना भुगतान लंबित है? जनपदवार, पंचायतवार, कार्यवार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या पूर्व के भुगतान शेष होने से वर्तमान में मजदूरों को रोजगार देने हेतु कार्य कराने में कार्य एजेन्सी को कोई कठिनाई आ रही है या समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इसके निराकरण हेतु जिले के सभी लंबित भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे? नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धार जिले में मनरेगा अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में मजदूरी भुगतान राशि रूपये 3593.49 लाख सामग्री भुगतान राशि रूपये 1281.93 लाख एवं प्रशासनिक मद का भुगतान राशि रूपये 468.13 लाख, इस प्रकार कुल राशि रूपये 5343.55 लाख का भुगतान किया गया है। मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में 75 प्रतिशत केन्‍द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्‍यांश हैं। सामग्री मद अंतर्गत 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार से प्राप्‍त होने पर 25 प्रतिशत की राशि राज्‍य सरकार द्वारा उपलब्‍ध करायी जाती है। धार जिले में मजदूरी मद में कोई भी भुगतान लंबित नहीं है और सामग्री मद अंतर्गत राशि रूपये 5270.99 लाख लंबित है। ">(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जनपदवार जानकारी भारत सरकार के पोर्टल nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी का भुगतान निरंतर हो रहा है। वित्‍तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में धार जिले अंतर्गत मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक व्‍यय की जानकारी nrega.nic.in पर उपलब्‍ध है। जिला धार में वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 23897.89 लाख एवं वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 5343.54 लाख का व्‍यय किया जा चुका है।

शॉपिंग कॉम्पलेक्स की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

176. ( क्र. 3841 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की जनपद पंचायत घुघरी अंतर्गत ग्राम घुघरी में परशुरामी गंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कब व कितनी लागत से किया गया था? क्या प्रश्‍न क्रमांक 213 (तारांकित) दिनांक 09/08/2021 के बिंदु (ख) के उत्तर में विभाग द्वारा नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए दोषी अधिकारि‍यों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कहा गया था? अब तक उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) उपरोक्त नीलामी में कौन-कौन सी दुकानें किस-किस बोलीदारों को कितनी-कितनी राशि में प्रदाय की गई? क्या बोलीदारों द्वारा लगाई गई बोली की सम्‍पूर्ण राशि जमा कर दी गई है? यदि हाँ, तो प्रत्येक बोलिदारों द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा की गई? (ग) उपरोक्त दुकानों की नीलामी प्रक्रिया निरस्त किये जाने के बाद संबंधित दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5628/2016 के माध्यम से जो स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है, उसके लिए जनपद पंचायत द्वारा कब-कब माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया है? इस हेतु जनपद पंचायत के पक्ष से न्यायालय में क्या जवाब दावा पेश किया गया है? क्या गत 8 वर्ष से यह मामला न्यायालय में लंबित है और विभाग द्वारा इसमें जानबूझकर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या इस हेतु विभाग विशेष ध्यानाकर्षण करते हुए शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रयास करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांकित परशुरामी गंगा शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स का निर्माण 31.03.2003 से नवम्‍बर 2004 तक लागत राशि रूपये 42.53 लाख से किया गया है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। मामला माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

संविदा आउटसोर्स/कर्मचारियों का वेतन भुगतान

[उच्च शिक्षा]

177. ( क्र. 3842 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा के स्वीकृत पदों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की जानकारी जिनकी नियुक्तियां महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा की गई न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नाम, पदनाम वेतनमान सहित सूची। इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान कब से बकाया है और क्यों और कब तक इनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा? (ख) क्या शासकीय महाविद्यालयों नागौद जिला सतना व शासकीय महाविद्यालय मेघनगर जिला झाबुआ एवं शासकीय महाविद्यालय राणापुर जिला झाबुआ शासकीय महाविद्यालय जैतहरी जिला अनूपपुर एवं शासकीय महाविद्यालय बावरा जिला अलीराजपुर इन महाविद्यालय में कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया नियुक्ति आदेश एवं पदस्थापना आदेश एक समान है? सभी कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी देवें। (ग) संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का 12 वर्षों बाद बजट शीर्ष क्यों बदला गया एवं बजट शीर्ष बदलने से किन-किन महाविद्यालय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया? (घ) बजट शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4 करोड़ का संविदा मद में प्राप्त आवंटन सरेंडर कर दिया गया? बजट सरेंडर करने का कारण स्पष्ट करें एवं किस अधिकारी के आदेश से बजट सरेंडर कर कर्मचारियों का वेतन वंचित किया गया।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। शासकीय महाविद्यालय, नागौद (सतना) में संविदा के स्‍वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो रहा है। शासकीय महाविद्यालय, नौगांव (छतरपुर) में संविदा के स्‍वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का वेतन माह मई एवं जून, 2024 का वेतन बजट अप्राप्‍त होने के कारण लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) संविदा के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का बजट शीर्ष नहीं बदला गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के लिये लेखानुदान बजट अंतर्गत वित्‍त विभाग से 04 माह के लिये बजट प्राप्‍त हुआ है। वर्ष 2024-25 में अभी तक कोई बजट समर्पित नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

अमृत सरोवरों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

178. ( क्र. 3844 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में स्वीकृत अमृत सरोवरों की जानकारी, स्वीकृति दिनांक, लागत, कार्य एजेंसी, पूर्णता दिनांक एवं अपूर्णता के कारण सहित उपलब्ध करावें? इनमें से कितने अमृत सरोवरों में 10000 घन मीटर से अधिक जल संचय हुआ है? वर्तमान में इनमें जल उपलब्धता कितनी है? वर्तमान में अधिकांश अमृत सरोवर खाली हैं सूखे पड़े हुए हैं? इनमें से कितने में अब तक एक भी बार जल संचय नहीं हो पाया है? इसके लिए कौन दोषी है? (ख) माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंडला जिले के किस अमृत सरोवर का मन की बात में उल्लेख किया था? क्या इस अमृत सरोवर में अब तक जल संचय हुआ है? यदि हाँ, तो कब और कितना जल संचय हुआ है? क्या इसके स्थल चयन और निर्माण में गड़बड़ी की गई? यदि हाँ, तो कौन दोषी है? यदि नहीं, तो जल संचय न होने के क्या कारण हैं? (ग) जिले के किन-किन अमृत सरोवर में टूट-फूट हुई है, इसके लिए किस-किस के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया की ग्राम पंचायत मांजा में अमृत सरोवर तालाब निर्माण का उल्लेख किया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मण्डला संभाग क्र. 2 के अंतर्गत विकासखण्ड निवास के ग्राम पंचायत सुखरी संग्रामपुर में स्वीकृत अमृत सरोवर में वेस्टवियर का कार्य शेष था एवं अचानक अति वर्षा होने से बंड क्षतिग्रस्त हुई। इस हेतु विभाग के आदेशानुसार तत्कालीन कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। वर्तमान में उक्त कार्य की बंड में सुधार कार्य किया जाकर बेस्ट वियर का कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है।

आयुष औषधालय की जानकारी

[आयुष]

179. ( क्र. 3846 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर किस-किस प्रकार के आयुष औषधालय कब से संचालित हैं? सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित औषधालयों के संचालन हेतु कहां-कहां पर शासकीय भवन बने हैं एवं कहां-कहां पर नवीन भवनों का निर्माण होने कब से प्रस्तावित है? सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में प्रस्तावित भवन निर्माण किस स्तर पर कहां कब से किन कारणों से लंबित है? लम्बित निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित औषधालयों के संचालन हेतु कहां-कहां पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों के अनुरूप कौन, कहां पर कब से पदस्थ है तथा कौन-कौन से पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की किस प्रकार से कब तक पदपूर्ति की जावेगी? जिससे इनका संचालन सुचारू रूप से हो सके

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट '''' अनुसार है। निर्माण कार्य टेण्डर प्रक्रिया अनुसार पूर्ण कराया जावेगा। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट '''' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति शासन के नियमानुसार की जाती है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "पचास"

महाविद्यालय में भवन का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

180. ( क्र. 3847 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर शासकीय महाविद्यालय संचालित है? इनका संचालन किस स्थान पर कितने कमरों में किया जा रहा है? सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित महाविद्यालयों में किन-किन विषयों का कहां तक अध्ययन कराया जा रहा है तथा अध्यापन हेतु कौन-कौन पदस्थ हैं तथा इनमें अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में अध्ययनरत छात्रों की संख्या देखते हुये क्या शासन शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद के भवन में प्रथम तल का निर्माण या अतिरिक्त कक्षों अथवा नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण करेगा? उत्तर में यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद का भवन निर्माण की स्वीकृति दी है, उत्तर में यदि हां, तो इसका निर्माण किस निविदाकार द्वारा किन-किन अनुबंध की शर्तों पर किया जावेगा, निर्माण कार्य कब प्रारंभ होकर कब पूर्ण होगा, अभी तक निर्माण अप्रारंभ होने के क्या कारण हैं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 03 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (ग) महाविद्यालय की आवश्‍यकता का आंकलन कर परीक्षण उपरांत उचित कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हां, शासकीय महाविद्यालय स्‍लीमनाबाद में अतिरिक्‍त भवन निर्माण हेतु दिनांक 28.07.2023 को राशि रू. 986.20 लाख की स्‍वीकृति जारी की गई है। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. है। निर्माण एजेंसी एवं निविदाकार के बीच अनुबंध दिनांक 29.06.2024 को किया गया। निविदाकार का नाम मेसर्स संजीव स्‍टोन क्रेशर कटनी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। निर्माण एजेंसी के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बीज विक्रय एवं उत्पादन कार्यक्रम का संचालन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

181. ( क्र. 3849 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में बीज विक्रय एवं उत्पादन कार्यक्रम का संचालन करते हुए किन-किन संस्थाओं/कम्पनी/सोसायटी पर आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? /span>(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में एसी कौन-कौन सी बीज संस्थाएं/कम्पनी/सोसायटी हैं जिनका लायसेंस बीज प्रमाणीकरण संस्था एवं कृषि विभाग द्वारा निरस्त किया गया था एवं कितने समय पश्चात किस कारण से लायसेन्स बहाल किया गया? कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें /span>(ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जिन कम्पनियों के खिलाफ आर्थिक अपराध ब्‍यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात भी वर्तमान में कम्पनी के मालिक/संचालकों द्वारा उसी कम्पनी के नाम से या अन्य बीज कम्पनी बनाकर बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्जैन जिले में बीज विक्रय एवं उत्पादन कार्यक्रम का संचालन करते हुये 16 संस्थाओं/कंपनी/सोसायटी पर आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में दर्शित संस्थाओं का पंजीयन म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरस्त किया गया है एवं संस्था द्वारा उक्त संस्थाओं का बीज उत्पादन संस्था पंजीयन को बहाल नहीं किया गया। मेसर्स वरदान सीड्स एण्ड‍ एग्रीटेक डालडा फेक्ट्री उज्जैन, का बीज विक्रय लायसेंस आदेश क्रमांक/टी-3/बीज/2011-12/4716 उज्जैन दिनांक 06.07.2011 द्वारा निरस्त किया गया। संस्थाएं उज्जैयनी बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित 70 चिमनगंज मण्डी उज्जैन का बीज विक्रय लायसेंस आदेश क्रमांक/टी-3/बीज/2011-12/3883, उज्जैन दिनांक 27.05.2011 से निरस्त किया गया। अपीलीय प्राधिकारी एवं संयुक्‍त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा लगभग पांच माह बाद उनके आदेश क्रमांक/टी-2/बीज अपील/2011-12/205 उज्जैन दिनांक 25.01.2012 से मेसर्स वरदान सीड्स एण्ड एग्रीटेक डालडा फेक्ट्री उज्जैन का उक्त निरस्ती आदेश निरस्त कर दिया गया। संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है। (ग) उपरोक्त 16 संस्थाओं में निम्न तीन संस्थाओं के उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा नाम बदलकर बीज विक्रय लायसेंस जारी किये गये। तत्‍पश्‍चात म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्‍था द्वारा उत्पादक संस्था का पंजीयन किया गया- 1. मैसर्स स्वाति‍ सीड्स सतना, उज्जैन के स्थान पर कुसुम एग्रो सीड्स कॉर्पोरेशन उज्जैन किया गया। 2. मैसर्स बालाजी सीड्स, ग्राम मुन्जाखेड़ी जिला उज्जैन के स्‍थान पर न्यू अन्नपूर्णा एग्रो सीड्स मुन्जोखी जिला उज्जैन किया गया। 3. मैसर्स वसुन्धरा बायो आग्रेनिक्स राजस्व कालोनी उज्जैन के स्थान पर वसुन्धरा सीड्स उज्जैन किया गया।

कार्यरत कर्मचारियों का वेतन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

182. ( क्र. 3850 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन किस मद से दिया जाता है? क्या प्रदेश में कार्यरत जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को वेतन शासन के नियमानुसार निर्धारित प्रतिमाह की 01 तारिख को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन शासकीय कर्मचारियों की भांति ग्लोबल बजट की व्यवस्था कब से प्रारंभ की जावेगी? जिला एवं जनपद पंचायतों को प्रदान किये जाने वाले सामान्य प्रयोजन की राशि का आवंटन किस प्रकार किया जाता है? (ग) ग्रांट इन ऐड से प्रदाय किये जाने वाले वेतन में जिला, जनपद कर्मचारियों के एम्प्लॉय कोड सचिव ग्राम पंचायत के समान क्यों जारी नहीं किये गए है? कब तक जारी किए जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत के कर्मचारियों को स्टाम्प शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन द्वारा योजना क्रमांक 4610 (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान) मद से वेतन भत्ते देने की व्यवस्था है। जिला पंचायत के कर्मचारियों को योजना क्रमांक 5847 जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान योजना से अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में कार्यरत जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को वेतन शासन निर्देशानुसार स्थानीय निकायों द्वारा प्रदाय किया जाता है। (ख) जिला एवं जनपद पंचायत स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकायों के संबंध में शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। जिला एवं जनपद पंचायतों को प्रदान किये जाने वाले सामान्य प्रयोजन की राशि का आवंटन राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है। (ग) कार्यवाही की जा रही हैं।

सड़कों का संधारण व संपर्कता से वंचित ग्रामों को जोड़ना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

183. ( क्र. 4109 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में निर्मित किन-किन प्रधानमंत्री सड़‌क मार्गों का संधारण विगत तीन वर्षों में कराया गया है? क्या यह कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये गये यदि नहीं, तो क्‍यों? संधारण कार्यों में मार्गवार व्‍यय राशि का विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित किन-किन मार्गों के निर्माण को पाँच वर्ष की अवधि हो गई है? क्‍या इनमें संधारण कार्य की आवश्‍यकता है? यदि हां, तो कब तक संधारण कार्य कराया जावेगा? (ग) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम/बसाहटें अब तक बारह‌मासी सड़‌कों से नहीं जुड़ सके हैं? विभाग व RES की किन-किन योजनाओं से इन ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो कब तक प्रस्‍ताव व योजना तैयार की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 03 वर्षों (01 अप्रैल, 2021 से) में संधारण किये जा रहे मार्ग एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों में 58 मार्गों के निर्माण की पांच वर्ष अवधि पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में समस्त मार्गों का संधारण कार्य सतत रूप से कराया जा रहा है विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले समस्त गैर जुड़े राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़क से एकल सम्‍पर्कता प्रदान की जा चुकी है। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े राजस्व ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से इन सड़कों को जोड़ना प्रस्तावित है।

कालेजों में आउटसोर्स से भर्ती

[उच्च शिक्षा]

184. ( क्र. 4242 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संपूर्ण म.प्र. में किस-किस कॉलेज में आउटसोर्स के माध्यम से कितने कर्मचारी किस पद पर सेवा दे रहे हैं समस्त कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावें? आउटसोर्स सेवा हेतु बुलाई गई निविदा के समाचार पत्र एवं निविदा के समस्त कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) मध्य प्रदेश में किस-किस एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्स की सेवा दी जा रही है? दिए गए कार्य आदेश की प्रति उपलब्ध कराये। मध्य प्रदेश के समस्त कॉलेज में आउटसोर्स से पदस्थ कर्मचारियों को किस एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा रहा है व्‍हाउचर की प्रति उपलब्ध काराये? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित समस्त प्रकार जानकारियां रानी दुर्गावती महाविद्यालय परसवाड़ा जिला बालघाट के लिए पृथक से उपलब्ध कराये? क्या यह सही है की आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरती गई है, यदि नहीं, तो नियुक्ति के सन्दर्भ में समस्त प्रतियां उपलब्ध करावें? (घ) रानी दुर्गावती महाविद्यालय परसवाड़ा में आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति के लिए किस-किस अभ्यर्थी ने आवेदन किया था कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए किस तिथि को भोपाल बुलाया गया था उपस्थित अभ्यर्थियों में से किस-किस की नियुक्ति किन आधारों पर हुई संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करावे?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।