मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
सिहोरा
में आई.टी.आई.
की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
1. ( *क्र. 968 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सिहोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्ड सिहोरा मुख्यालय में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की मांग लम्बे समय से युवाओं द्वारा की जा रही है? अभी तक शासकीय आई.टी.आई. न खोले जाने से जो बच्चे निजी आई.टी.आई. का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? सिहोरा मुख्यालय में कब तक शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ कर दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : जी हाँ। विकासखण्ड सिहोरा मुख्यालय से 20 कि.मी. दूरी पर शासकीय आई.टी.आई. मझौली स्थापित है। विकासखण्ड सिहोरा में प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। अत: वर्तमान में सिहोरा मुख्यालय में नवीन आई.टी.आई. प्रस्तावित नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 2626 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पानसेमल के जनपद पंचायत पानसेमल में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की हितग्राहीवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की सूची में से कुल स्वीकृत, अस्वीकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत आवेदन पत्रों में से हितग्राहीवार भुगतान किन-किन तिथियों में किया गया है? उसकी तिथिवार सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (क) सूची में से कुल स्वीकृत आवेदनों में से अपूर्ण निर्माण बताकर कितने हितग्राहियों को अयोग्य घोषित किया? हितग्राहीवार सूची देवें। क्या विभाग इस संबंध में कोई निर्णय लेकर पुन: आवास निर्माण पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करेगा? (ड.) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जनपद पंचायत पानसेमल में क्या हितग्राहियों को मजदूरी का पैसा डाला जाता है? यदि हाँ, तो ऐसे समस्त हितग्राहियों की सूची देवें। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में भुगतान के प्रमाण के स्वरूप में उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवेदन पत्र लेने का प्रावधान नहीं है। (ख), (ग) एवं (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। मजदूरी भुगतान की कार्यवार (आवासवार) जानकारी मनरेगा पोर्टल के पब्लिक डोमेन में nrega.nic.in की एम.आई.एस. रिपोर्ट R 6.8 पर उपलब्ध है।
उद्यानिकी बीज, दवा, खाद तथा उपकरण की खरीदी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
3. ( *क्र. 2502 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा फलों, फूलों तथा सब्जियों के बीज, दवा, खाद तथा उपकरण जो सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध कराने होते हैं, उनकी खरीदी M.P. State Agro Industries Development Corp. Ltd. के माध्यम से खरीदने की बाध्यता है? क्या यह भी सही है कि सब्जियों के आधुनिक किस्म बीज, दवा तथा उपकरण के रेट M.P. State Agro Industries Development Corp. Ltd. में अनुमोदित नहीं होने के कारण विभाग किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध नहीं करा पाता, जिससे किसानों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता तथा किसानों को मजबूरी में बाजार से पूरी कीमत देकर बीज, खाद, दवा तथा उपरकरण खरीदने पड़ते हैं? (ख) क्या M.P. State Agro Industries Development Corp. Ltd. विषयांकित सभी सामग्री बाजार मूल्य से ज्यादा मूल्य पर विभाग को उपलब्ध कराता है तथा समस्त सामग्री की गुणवत्ता भी बाजार के मुकाबले कम होती है? (ग) क्या M.P. State Agro Industries Development Corp. Ltd. के माध्यम से विषयांकित सामग्री खरीदने की बाध्यता समाप्त करने का मामला केबिनेट में रखा जाएगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58, दिनांक 25.06.2019 के माध्यम एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सामग्री क्रय किये जाने हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। जी नहीं। निगम द्वारा रेट कॉन्ट्रेक्ट के माध्यम से दरों का अनुबंध किया जाता है। प्रदायकर्ता सभी सामग्रियों की दरें प्रस्तुत करते हैं, सभी सामग्रियां आधुनिक होती हैं। (ख) जी नहीं। निगम द्वारा जारी रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में यह प्रावधान किया गया है कि जो दरें निगम को प्रस्तुत की गई हैं, प्रदायकर्ता द्वारा उनसे कम दर पर वह सामग्री बेची नहीं जा सकती है। यदि निगम की जानकारी में अनुमोदित दर से कम दर पर सामग्री विक्रय की जानकारी आती है, तो तत्काल प्रभाव से उस सामग्री पर वह कम दर ही लागू कर दी जाती है तथा प्रदायक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) प्रस्ताव लंबित नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कम दूरी की सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( *क्र. 1324 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला विदिशा में विकासखण्ड बासोदा एवं ग्यारसपुर अंतर्गत एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ने हेतु एकल मार्ग से जोड़े गये हैं, लेकिन इन मार्गों की दूरी अधिक होने के कारण ग्रामीणों को भारी कठिनाई जाती है? यदि हाँ, तो ऐसे ग्रामों के नाम विकासखण्डवार अलग-अलग बतावें। (ख) क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित ग्रामों की दूरी कम करने के लिये कोई दूसरे मार्ग का निर्माण कराया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) क्या शासन उपरोक्त ग्रामों को मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत शामिल कर ग्रामों की दूरी कम करने हेतु सड़कों का निर्माण जनहित में करवा कर ग्रामीण जनता को लाभान्वित करवायेगा? यदि नहीं, तो स्पष्ट कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित विकासखण्डों में एकल सम्पर्क विहीन राजस्व ग्रामों को मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बारहमासी मार्ग से सम्पर्कता प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत एक ग्राम को दूसरे ग्राम से (दोहरी सम्पर्कता) जोड़ने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 2252 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील पथरिया एवं तहसील बरियागढ़ जिला दमोह में किसान सड़क निधि एवं रा.कृ.वि. बोर्ड से पूर्व में निर्मित की गई सड़कों की मरम्मत एवं विस्तार की क्या योजना बनाई गई है? (ख) यदि योजना नहीं बनाई गई है तो इन सड़कों की मरम्मत एवं विस्तार कैसे संभव होगा? (ग) यदि योजना बनाई गई है तो वह कब प्रारंभ होगी, जिससे आम ग्रामीण को आवागमन में सुविधा मिल सके?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डी प्रांगण के बाहर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्नांश (क) की पूर्व निर्मित सडकों के मरम्मत एवं विस्तार संबंधी कार्यवाही मण्डी बोर्ड से संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राजस्व ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 2537 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने राजस्व ग्राम शेष हैं, जो प्रश्न दिनांक तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं तथा नहीं जुड़ने का क्या कारण है? कारण सहित ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें तथा यह भी बतायें की कब तक उपरोक्त ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा? क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा मार्ग निर्माण करने हेतु विभाग को पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? कृपया मार्गवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या दिये गये पत्रों में से कोई मार्ग स्वीकृत हुआ है या स्वीकृति हेतु कार्यवाही चल रही है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पक्की सड़क से नहीं जुड़े शेष राजस्व ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा मार्ग निर्माण करने हेतु विभाग को प्रेषित किये गये पत्रों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
मनरेगा अंतर्गत दिया गया रोजगार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 1320 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? जनपदवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में कितने जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा में काम मिला और कितनों को नहीं मिला? (ग) मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक 126726 जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' की अवधि में 123704 जॉबकार्डधारी परिवार कार्य स्थल पर उपस्थित हुये हैं, जिन्हें मनरेगा में काम दिया गया है। शेष जॉबकार्डधारी कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुये, इस कारण काम नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( *क्र. 872 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजमाता वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर द्वारा डीन/डायरेक्टर के पदों में विज्ञापन में साक्षात्कार हेतु मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों की संख्या के विरूद्ध न्यूनतम 1 : 3 तथा अधिकतम 1 : 5 के अनुपात में बुलाये जाने की शर्त थी? यदि हाँ, तो आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु क्यों बुलाया गया? शर्त का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया गया? साक्षात्कार में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के पदवार, मूल्यांकन पत्रक, साक्षात्कार पत्रक, रिकॉर्डिंग तथा विज्ञापन सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या एकेडमिक मूल्यांकन में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक दिए गए? यदि हाँ, तो क्या साक्षात्कार रिकॉर्डिंग की उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या राजमाता वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर अंर्तगत कृषि महाविद्यालय खण्डवा में विज्ञापन दिनांक 04.01.2018 के संबंध में तारांकित प्रश्न क्रमांक 3232, दिनांक 25.03.2021 के उत्तर में यह बताया गया कि चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा विश्वविद्यालय के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध नोटशीट पर कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन दोषी है? (घ) कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर अन्तर्गत उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से अस्थानांतरणीय पद होने के बावजूद कौन-कौन प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/वैज्ञानिक अन्य स्थान पर स्थानांतरण/संलग्न किए गए हैं? उनके नाम, पद सहित जानकारी देवें तथा स्थानांतरण/संलग्नीकरण के लिए कौन दोषी हैं? उनको कब तक कृषि महाविद्यालय मंदसौर में वापिस किया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में "विश्वविद्यालय द्वारा उक्त से संबंधित जानकारी एवं दस्तावेज शासन को भेजने की कार्यवाही की जा रही है, प्राप्त दस्तावेज का शासन स्तर पर परीक्षण उपरांत उत्तर दिया जायेगा" (ग) तारांकित प्रश्न क्रमांक 3232, दिनांक 25.03.2021 के उत्तर में यह बताया गया है कि जारी विज्ञापन दिनांक 04.01.2018 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यु.पी. 4024/2021 एवं डब्ल्यु.पी. 4863/2021 दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। विज्ञापित पदों के विरूद्ध आज दिनांक तक किसी भी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश प्रसारित नहीं किये गये तथा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलन में है। विश्वविद्यालय से दस्तावेज प्राप्त कर परीक्षण उपरांत कार्यवाही पर निर्णय लिया जायेगा। (घ) उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में उक्त महाविद्यालय से ट्रांसफर नहीं करने की शर्त पर पद स्वीकृत किये गए है। वर्तमान में ट्रांसफर एवं संलग्नीकरण तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
मनरेगा अन्तर्गत किये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 2360 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में विधानसभा अनुसार बतावें की वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 फरवरी, 22 तक कुल कितने जॉबकार्डधारियों ने मनरेगा में काम मांगा? कितने जॉबकार्डधारियों को काम मिला तथा कितने को काम नहीं मिला? काम न दिए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मनरेगा में कितनी राशि का प्रावधान था, कितने जॉबकार्डधारियों को प्राप्त हुई, कितने जॉबकार्डधारियों ने काम मांगा तथा कितने जॉबकार्डधारियों को काम नहीं मिला? (ग) रतलाम जिले में वर्ष 2017 से 2021 तक प्रतिवर्ष किस-किस माह मे, कितनी-कितनी संख्या में पलायन हुआ है? (घ) रतलाम जिले में मनरेगा में वर्ष 2017 से 2021 तक आर्थिक अनियमितता के कितने प्रकरण पाये गये? प्रकरणवार राशि, दिनांक, प्रकार, जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रतलाम जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 फरवरी, 22 तक 91853 जॉबकार्डधारियों ने मनरेगा में काम की मांग की गई। उपरोक्त अवधि में मांग करने के उपरांत कार्य स्थल पर उपस्थित 76659 जॉबकार्डधारियों को काम दिया गया। मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग करने वाले शेष जॉबकार्डधारी कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुये, इस कारण काम नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। विधानसभावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत जिले को राशि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में एवं सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में FTO द्वारा नोडल खाते से PFMS के माध्यम से हस्तांतरित होता है। शेष जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार है। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा अकुशल श्रम की मांग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में एक जॉबकार्डधारी परिवार को 100 दिवस का रोजगार दिये जाने का प्रावधान है। स्थाई पलायन संबंधी आंकड़े पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संधारित नहीं किये जाते हैं। (घ) रतलाम जिले में मनरेगा योजना में वर्ष 2017 से 2021 तक आर्थिक अनियमितता की प्रकरणवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
जॉबकार्ड धारियों का मनरेगा में रजिस्ट्रेशन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 1293 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी, 2022 तक कितने जॉबकार्ड धारी लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था? उपरोक्त अवधि में कितने जॉबकार्डधारियों को मनरेगा में काम मिला? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने जॉबकार्ड धारियों को मनरेगा में काम नहीं मिला? (ग) मनरेगा में जॉबकार्ड होने के बावजूद काम मांगने पर उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में जॉबकार्ड धारियों को प्रत्येक व्यक्ति को कार्य की मांग करने पर काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत डिण्डौरी जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 28 फरवरी 2022 तक 6465 जॉबकार्डधारी परिवारों ने मनरेगा में रजिट्रेशन कराया। उक्त अवधि में इन 6465 जॉबकार्डधारी परिवारों के साथ-साथ 180976 जॉबकार्डधारी परिवारों को मांग के आधार पर काम/रोजगार उपलब्ध कराया गया। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में जॉबकार्डधारियों को मनरेगा में काम नहीं मिलने की संख्या शून्य है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
मनरेगा योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 2828 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र की जनपद सिरोंज एवं लटेरी में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं, कितने अप्रारंभ हैं? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया है? सामग्री मद से कितने वेन्डरों को कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया है? पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। निर्माण कार्यों के मूल्यांकन का सत्यापन किसके द्वारा किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्त अवधि में मनरेगा योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों की शिकायतें जनपद एवं जिलास्तर पर कब-कब व किन-किन के द्वारा की गई है तथा उनकी जांच किन-किन अधिकारियों से कराई गई है? जांच में किन-किन को दोषी पाया गया है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के मनरेगा योजना से निर्माण कार्य स्वीकृत करने हेतु जनपद पंचायतों को कौन-कौन से पत्र कब-कब प्राप्त हुए हैं तथा उक्त पत्रों पर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों में उल्लेखित कार्यों में से कितने कार्य स्वीकृत किये गये, कितने शेष हैं, कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य अप्रारंभ हैं? शेष कार्य कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? (ड.) प्रश्नांश (ग) और (घ) के संदर्भ में जनपद पंचायत लटेरी की ग्राम पंचायत उनारसीकलां, सेमरा मेघनाथ, झूकरजोगी तथा जनपद पंचायत सिरोंज की ग्राम पंचायत चौड़ाखेड़ी, भौंरिया, पामाखेड़ी के निर्माण कार्यों की जांच कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा की गई? अधिकारी का पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? ग्राम उनारसीकलां के निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड जांच एजेंसी को कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा अंतर्गत गौशाला, चारागाह, ग्रेवल सड़क, चेकडेम, स्टापडेम, सी.सी. रोड, पुलिया, नवीन तालाब, तालाब जीर्णोद्धार, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर इत्यादि 4082 सामुदायिक कार्यों की स्वीकृत राशि रूपये 18285.8 लाख, व्यय राशि रूपये 9030.41 लाख है, जिनमें से 1025 कार्य पूर्ण, 3057 अपूर्ण व अप्रारंभ कार्य कोई नहीं है। जनपद पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्रियों द्वारा किया गया है। सामग्री मद में वेन्डरों को पंचायतवार भुगतान की गई राशि की दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निर्माण कार्यों का सत्यापन सहायक यंत्री के द्वारा किया गया है। उपयंत्री व सहायक यंत्री की जानकारी उत्तरांश 'क' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में दी गई है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के मनरेगा योजना से निर्माण कार्य स्वीकृत करने हेतु जनपद पंचायत सिरोंज में 26 पत्र एवं जनपद पंचायत लटेरी में 24 प्राप्त हुए। पत्रों में उल्लेखित प्रस्तावों में स्वीकृत किये गये कार्य, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण/प्रगतिरत कार्य तथा स्वीकृति हेतु शेष कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –3 एवं परिशिष्ट -4 अनुसार है। (ड.) विकासखण्ड लटेरी की ग्राम पंचायत सेमरा मेघनाथ, झूकरजोगी तथा विकासखण्ड सिरोंज की ग्रामपंचायत चैड़ाखेड़ी, भौंरिया एवं पामाखेड़ी के निर्माण कार्यों की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला विदिशा द्वारा कराई गई, जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव एवं उपयंत्री व सहायक यंत्री को दोषी पाया गया। उक्त प्रकरण को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 में दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला विदिशा द्वारा जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि निर्माण कार्यों में अनियमितताएं तो हुई है, परन्तु वसूली राशि एवं मौके की जांच रिपोर्ट में भिन्नता होने से इन तथ्यों के परीक्षण हेतु कार्यालय के पत्र क्र. 1484/जि.पं./2022, दिनांक 01.02.2022 द्वारा जिला स्तरीय समिति गठित की गई, जिसमें श्री एस.पी. आर्य, महा प्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पी.आई.यू.-2 विदिशा एवं श्री के.एल. लाहोरिया, अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग विदिशा को 15 दिवस में तथ्यात्मक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की दशा में पुनः पत्र क्र. 3227, दिनांक 28.02.2022 द्वारा अविलंब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत उनारसीकलां विकासखण्ड लटेरी के अभिलेख के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी के पत्र क्र. 588, दिनांक 28.02.2022 के द्वारा समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत उनारसीकलां में उपलब्ध हैं, विगत 05 वर्षों के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा को पत्र क्र. 3889, दिनांक 03.03.2022 द्वारा निर्देशित किया गया।
माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 1047 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 215, दिनांक 13.12.2021 द्वारा प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के 54282 पद रिक्त होना बताया गया है, परन्तु विभाग ने केवल 5670 पदों पर ही भर्ती का आयोजन किया है? क्या उक्त पदों में वृद्वि की जावेगी? (ख) मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं? विषयवार बतावें। (ग) मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है उसके अनुसार क्या इसी वित्तीय वर्ष में बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाकर पदों की पूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 215, दिनांक 13.12.2021 में बताई गई रिक्तियों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की रिक्तियां सम्मिलित हैं। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, पदों में वृद्वि सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। (ख) माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बैकलॉग पदों की गणना कर जानकारी दी जा सकेगी। (ग) वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में पूर्व के बैकलॉग पदों को सम्मिलित किया गया है, प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में प्रचलित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 1984 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा के ग्राम घोगरी से भवानी माता मंदिर की ओर लगभग डेढ़ किलोमीटर की सड़क सन 2019 में स्वीकृत हुई थी? (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधीन इस सड़क का निर्माण होना था, परंतु आज 3 वर्ष बीत चुके किंतु निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? (ग) कार्य प्रारंभ कब तक होगा? (घ) इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा किया जाएगा, विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्यवही होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सन 2019 में कोपरावाडी रामूढाना रोड से घोघरी तक एक किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी। इसी मार्ग पर भवानी माता मंदिर स्थित है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधीन स्वीकृत कोपरावाडी रामूढाना रोड से घोघरी मार्ग में किसानों की निजी भूमि आने एवं किसानों द्वारा शासन पक्ष में भूमि दान देने हेतु तैयार न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। (ग) किसानों द्वारा शासन पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र देने के उपरांत ही कार्य किया जा सकेगा। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेनो टायपिस्ट/लिपिक संवर्ग अंतर्गत पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 2769 ) श्री के.पी. त्रिपाठी [ श्री राजेन्द्र शुक्ल ] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला, संभाग एवं राज्य स्तर के कार्यालयों में वर्ष 1998 के पश्चात स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग से लिपिक संवर्ग में तथा लिपिक संवर्ग से स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग में पदोन्नति की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन को पदोन्नत किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग से लिपिक संवर्ग में तथा लिपिक संवर्ग से स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग में पदोन्नति क्या नियम विरूद्ध है? क्या इन संवर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नतियॉ निरस्त की गईं हैं? यदि हाँ, तो किन-किन की पदोन्नति निरस्त की गई और किनकी नहीं? सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या इन संवर्गों में नियम विरूद्ध पदोन्नति की जांच हेतु संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्ष 1998 के पश्चात जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालयों में स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग से लिपिक संवर्ग में तथा लिपिक संवर्ग से स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग में पदोन्नति नहीं की गई है। केवल राज्य स्तरीय कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 01.02.2003 द्वारा श्रीमती रेखा खान एवं आदेश दिनांक 12.08.2005 द्वारा श्रीमती अर्चना देशभ्रतार को स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग से लिपिक संवर्ग (सहायक ग्रेड-2) के पद पर पदोन्नति दी गई है। लिपिक संवर्ग से स्टेनो टायपिस्ट संवर्ग में किसी को पदोन्नति नहीं दी गई है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न नहीं उठता।
मनरेगा योजनान्तर्गत हुये कार्यों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 141 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हटा व पटेरा विकासखण्ड में विगत वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 मनरेगा योजना अंतर्गत कौन-कौन से सामुदायिक मूलक कार्य कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत किये गये? कार्य एजेंसी सहित जनपदवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे। साथ ही मूल्यांकनकर्ता के पदनाम की जानकारी व कराये गये कार्य की वर्तमान स्थिति बतावें। (ख) हटा व पटेरा विकासखण्ड में कराये गये मनरेगा अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ताहीन होने की जिला स्तर पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों पर क्या निराकरण हुआ? प्रदेश स्तरीय जांच दल बनाकर मनरेगा योजना अन्तर्गत हुये उक्त कार्यों की जांच, दल बनाकर करायी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत हटा में विगत वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में मनरेगा योजना अंतर्गत 824 सामुदायिक मूलक कार्य राशि रू. 3045.80 लाख एवं जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत 853 सामुदायिक मूलक कार्य राशि रू. 4094.16 लाख लागत से स्वीकृत किये गये हैं। कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया गया है। कार्य एजेंसी सहित कार्यों की वर्तमान स्थिति की जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत हटा अंतर्गत मनरेगा योजना में कार्यों की गुणवत्ताहीन होने की 07 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 06 शिकायतें जांच के दौरान निराधार पायी गयी एवं 01 शिकायत में जो भी कमी पायी गयी थी, उसका सुधार करा दिया गया है एवं पटेरा अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ताहीन होने की 09 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 05 शिकायतें जांच के दौरान निराधार पायी गयी एवं 04 शिकायत में जो भी कमी पायी गयी थी, उसका सुधार करा दिया गया है। शिकायतों के निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
प्रथम क्रमोन्नति एवं शिक्षक के पद पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
16. ( *क्र. 2599 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 5302, दिनांक 17.03.2021 में मनीषा कुशवाहा, अध्यापक जोरी रीवा के प्रथम क्रमोन्नति एवं स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से सम्बंधित था, जिसके जवाब में डी.ई.ओ. रीवा द्वारा जांच समिति गठित की गई थी तथा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 385, दिनांक 20.12.2021 के द्वारा पुन: उसी बिंदु पर जानकारी चाही गई तो जवाब में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं परीक्षण उपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था तो अब तक आदेश जारी क्यों नहीं किए गए? उक्त आदेश कब तक जारी होंगे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखनीय जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 237, दिनांक 07.12.2021 जो डी.ई.ओ. रीवा को प्रस्तुत की गई थी, उसमें अध्यापिका को विषयांकित हितलाभ दिए जाने का पात्र माना गया है तो फिर आज दिनांक तक विषयांकित हितलाभ संबंधी आदेश जारी न करना पदीय दायित्वों के प्रति कर्तव्यविमुख होना दर्शाता है तो इसका दोषी कौन है? उसके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही होगी एवं कब तक? (ग) क्या संचालनालय के पत्र क्रमांक 1805, दिनांक 09.12.2021 जे.डी. रीवा को जारी कर प्रकरण में विलंब करने के दोषी की जांचकर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं दोषियों को बचाने का प्रयास करने का दोषी कौन है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी एवं कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। रीवा जिला अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के क्रमोन्नति से छूटे हुये लोक सेवकों की 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत विभागीय क्रमोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा दिनांक 28.02.2022 को प्रथम क्रमोन्नति दिये जाने संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं। उपरोक्त वर्णित आदेश में श्रीमती मनीषा कुशवाह का नाम सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अपितु प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा में काम दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 755 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? (ख) उक्त अवधि में कितने जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा में काम मिला और कितने को नहीं मिला? (ग) मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों को काम मांगने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार भविष्य में मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों को काम दिया जाना सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अलीराजपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 107138 जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। (ख) उत्तरांश ''क'' की अवधि में कार्य स्थल पर उपस्थित 83760 जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा में कार्य उपलब्ध कराया गया। शेष जॉबकार्डधारी परिवार कार्यस्थाल पर उपस्थित नहीं हुए। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 1954 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल व रीवा में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की शिकायतें किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में प्राप्त हुई, का विवरण जनपदवार, अधिकारीवार जिलों का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को कब-कब आदेश जारी किये गये? जांच में किन-किन को दोषी मानकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई एवं कितनी जांचें लंबित हैं? कितनी जांचों में सरपंच, सचिव के अतिरिक्त सहायक यंत्री, उपयंत्री व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को भी दोषी बनाया गया? अगर नहीं बनाया गया तो क्यों, जबकि इन सभी के कर्तव्य व उत्तरदायित्व निर्माण कार्यों में निहित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों में प्रश्नांश (ख) अनुसार जांच अधिकारियों द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री व उपयंत्री को दोषी नहीं बनाया गया, जबकि इनके निर्माण कार्यों में भूमिका निहित की गई है? इनको भी दोषी बनाकर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नांश (ख) के जांचकर्ता अधिकारियों को किन जांचों से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पृथक किया गया फिर भी उनके द्वारा जबरन जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? उन जांच अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार पंचायतों की शिकायतों पर प्रश्नांश (ख) अनुसार नियुक्त जांच अधिकारियों द्वारा जांच में सिर्फ सरपंच, सचिव को दोषी बनाकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई तो इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शहडोल जिले में प्राप्त 46 शिकायतों में से जांच पूर्ण 14 शिकायतों के अंतर्गत 01 शिकायत में सहायक यंत्री को तथा 06 शिकायतों में 04 उपयंत्रियों को दोषी पाया गया है। रीवा जिले में प्राप्त 126 शिकायतों में से जांच पूर्ण 82 शिकायतों के अंतर्गत 01 शिकायत में सहायक यंत्री व उपयंत्री को दोषी पाया गया है। इन पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। दोनों जिलों के शेष शिकायतों में मु.का.अधि., सहायक यंत्री व उपयंत्री की अनियमितताओं में संलिप्तता नहीं पाये जाने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की आवश्यकता उपस्थित नहीं होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शहडोल एवं रीवा जिले में किसी भी जांचकर्ता अधिकारी को किसी भी जांच में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच से पृथक नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा जबरन जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव उन जांच अधिकारियों पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। दोषी सरपंच सचिव के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत वसूली तथा धारा-40 एवं 92 के तहत समस्त कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आवास योजनांतर्गत स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 2579 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शासकीय अनुदान एवं हितग्राही अंश कितना-कितना निर्धारित है? दोनों योजनाओं की शर्तें बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में आवेदन किया था, किन्तु केवल आवास स्वीकृत हुआ अथवा प्रथम किश्त/आंशिक राशि प्राप्त करने के उपरान्त किन्ही परिस्थितिजन्य कारणों से आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं? क्या ऐसे हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित किया जायेगा? (ग) जिन हितग्राहियों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत स्वीकृत बैंक ऋण में से आंशिक ऋण चुकाया है और कतिपय कारणों से शेष ऋण चुकाने में असमर्थ होने से उनके खाते एन.पी.ए. हो चुके हैं? क्या ऐसे हितग्राहियों की शेष ऋण राशि शासन द्वारा वहन/माफ की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो, ग्रामीण क्षेत्र में पक्का आवास निर्माण हेतु हितग्राही को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में अंशदान देना पड़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में शत-प्रतिशत अनुदान है, अतः मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के हितग्राहियों की ऋण राशि माफ करने की योजना कब तक बनाई जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) ऐसी कोई योजना विचारण में नहीं है।
देवास जिलांतर्गत खेल सामग्री का वितरण
[खेल एवं युवा कल्याण]
20. ( *क्र. 2404 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा देवास जिला अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में कहां-कहां खेल सामग्री वितरित की गई? संपूर्ण विवरण दें। कितनी राशि जिला देवास अन्तर्गत खेल विभाग द्वारा दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विधानसभा बागली को भी सामग्री दी गई? यदि हाँ, तो क्या सामग्री 3 वर्षों में दी गई? यदि नहीं, तो खेल सामग्री क्यों नहीं दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रश्नकर्ता के क्षेत्र को भी खेल सामग्री दी जायेगी? यदि हाँ, तो क्या-क्या सामग्री दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला देवास अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में वितरित खेल सामग्री का तथा इस अवधि में जिला देवास को प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र बागली को 03 वर्षों में दी गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) विकासखण्ड बागली में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2021-22 में प्रदाय खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
इन्दौर जिलान्तर्गत मिनी खेल एकेडमी खोली जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
21. ( *क्र. 1570 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर जिला अन्तर्गत मिनी खेल एकेडमी खोले जाने का प्रस्ताव खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भोपाल को भेजा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला खेल अधिकारी इन्दौर द्वारा कब मिनी खेल एकेडमी खोले जाने का प्रस्ताव खेल विभाग (मंत्रालय) भोपाल को प्रेषित किया? इन्दौर जिले में कहां पर मिनी खेल एकेडमी खोलने का प्रस्ताव भेजा गया? खेल विभाग भोपाल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? विधानसभा क्षेत्र इंदौर 01 अन्तर्गत भी मिनी खेल एकेडमी खोली जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? यदि हाँ, तो कब तक, कहां पर व कितनी राशि से मिनी खेल एकेडमी खोली जाना प्रस्तावित है? कार्य कब प्रारंभ होगा कब तक पूर्ण होगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आर.जी.पी.वी. में की गई अनियमितताओं पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
22. ( *क्र. 2845 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आर.जी.पी.वी. में नियमों को दर किनार करते हुए लगभग 170 करोड़ रूपयों का भुगतान किये जाने के संबंध में श्री राकेश खरे एवं डॉ. एस.के. जैन की दो सदस्यीय जांच समिति ने जांच कर रिपोर्ट नवम्बर 2021 में संचालनालय को सौंपी थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट में की गई अनुशंसा एवं निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) श्री सुरेश सिंह कुशवाह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
फसल बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( *क्र. 2766 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर तहसील में कितने किसानों के खातों में खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा की कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? कितने किसानों के खातों में खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि 100 रूपये से कम जमा करवाई गई है? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के खातों में फसल बीमा राशि कम देने के मामले की जांच के निर्देश दिये गये हैं? क्या किसानों के खातों में फसल बीमा राशि कम देने के मामले की जांच की गई है? यदि हाँ, तो आगर तहसील के कितने किसानों के खातों में फसल बीमा दावा राशि कम जमा हुई है तथा ऐसे किसानों के खातों में वास्तविक नुकसान अनुसार बढ़ी हुई फसल बीमा दावा राशि कब तक जमा करवा दी जावेगी और यदि जांच के निर्देश नहीं दिये गये हैं तथा जांच नहीं की गई है तो ऐसे किसान जिन्हें खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की फसल बीमा दावा राशि कम मिली है, उन्हें वास्तविक नुकसानी के आधार पर फसल बीमा की राशि कब तक प्राप्त होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
24. ( *क्र. 1731 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज भी हमारा देश कृषि प्रधान है, किसानों को उनके उत्पादन उपज का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, इसकी भरपाई के एवज में किसानों को बोनस देने का प्रावधान था, लेकिन किसानों को मिलने वाला बोनस 2014-15 के बाद बंद हो गया, ऐसा क्यों? किसानों को पुनः बोनस दिया जाएगा कि नहीं? यदि दिया जाएगा तो कब से प्रारंभ करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) किसानों की उपज का समर्थन मूल्य तय करने में राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है? समर्थन मूल्य तय करने के क्या मापदण्ड हैं? किसानों की आय कब तक दुगनी होगी? (ग) जनवरी माह में प्रदेश में अति ओलावृष्टि हुई, जिसमें हमारे सिवनी जिले में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बरघाट के तकरीबन 60 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, सरकार के द्वारा कहा गया था कि उन किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा तुरंत किसानों के खातों में दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है? कितना मुआवजा तय किया गया है और कब तक किसानों को दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के साथ बोनस दिया जाता था, शेष प्रश्नांश भारत सरकार स्तर से संबंधित है। (ख) उपज का समर्थन मूल्य तय करने में भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा राज्य शासन से प्रश्नावली की जानकारी ली जाती है। समर्थन मूल्य तय करने का मापदण्ड भारत सरकार स्तर से संबंधित है। विभाग में किसानों के आय के आंकडे संधारित नहीं किए जाते हैं। समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) माह जनवरी में सिवनी जिले का बरघाट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ओला वृष्टि से 51 ग्रामों के कुल 3405 किसानों की फसल क्षति ग्रस्त होने से प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि रूपये 53317581/- किसानों के खाते में भुगतान किया जा चुका है।
रोजगार सहायक एवं सचिव के स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 2516 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में विधान सभा क्षेत्र 132, घोड़ा डोंगरी के अन्तर्गत गत दो वर्ष में किस-किस ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक का स्थानान्तरण किया गया या उसका प्रभार बदला गया? यह कार्यवाही किस अधिकारी के आदेश से की गई, आदेश का अनुमोदन या पृष्टि या अनुमति किस अधिकारी के द्वारा दी गई? (ख) रोजगार सहायक एवं सचिव के स्थानान्तरण किए जाने या प्रभार बदले जाने का अधिकार राज्य शासन के किस परिपत्र की किस कंडिका के अनुसार किन-किन शर्तों पर किसे प्रदान किया गया है? (ग) शासन के परिपत्र का उल्लंघन कर सचिव एवं रोजगार सहायक के किए गए स्थानान्तरण या प्रभार बदले जाने की कार्यवाहियों को लेकर शासन क्या कर रहा है, कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में, परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जाएगी।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
उर्वरक
वितरण केन्द्र
बनाया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 56 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में उर्वरकों की आपूर्ति हेतु किसानों को इस वर्ष 15 से 20 दिन तक लाईन लगाकर इंतजार करना पड़ा है? (ख) क्या इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये अधिक संख्या में उर्वरक वितरण केन्द्र बनाये जा सकते हैं? (ग) यदि नहीं तो उर्वरकों की सुलभ उपलब्धता हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि मण्डी के कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
2. ( क्र. 108 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय माननीय मंत्री जी के विगत वर्ष 2020-21 में प्रवास कार्यक्रम के दौरान जावरा अरनियापीथा मण्डी एवं खाचरोद नाका फल-फूल सब्जी मण्डी को उन्नत किये जाने हेतु मांग पत्र दिये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो अरनियापीथा मण्डी जावरा को फूडपार्क के रूप में विकसित किये जाने हेतु किस प्रकार की कार्ययोजना बनाई जाकर योजना को कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी? (ग) फल-फूल सब्जी मण्डी खाचरोद नाका के निर्माण हेतु विगत वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत होकर उससे क्या-क्या कार्य किये गये? कितने पूर्ण हुये? कितने अपूर्ण रहे? भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया? (घ) फल-फूल सब्जी मण्डी खाचरोद, नाका जावरा परिसर अन्तर्गत अन्य और भी कितने लायसेंसधारी हैं तथा अरनियापीथा मण्डी जावरा अन्तर्गत कितने ऐसे व्यापारी लायसेंसधारी हैं जो दोनों स्थानों पर गोडाउन, शॉप प्राप्त कर दोनों स्थानों पर ही एक साथ कार्य कर रहे हैं तो किस नियम प्रक्रिया से?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। अपितु प्रबंध संचालक को संबोधित मांग पत्र प्राप्त हुये हैं। (ख) मण्डी प्रांगणों में फुडपार्क का प्रावधान नहीं होने से उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं है। अपितु मण्डी बोर्ड द्वारा फल सब्जी मण्डी विकसित किये जाने हेतु राशि रू 598.32 लाख की स्वीकृति दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) फल-फूल सब्जी मण्डी खाचरोद नाका प्रागंण में विगत वर्षों में 09 कार्यों हेतु राशि रू 855.76 लाख रू. स्वीकृत हुये थे, उक्त समस्त कार्य वर्ष 2020-21 तक पूर्ण हो चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। भौतिक सत्यापन उपंयत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया। (घ) फल-फूल सब्जी मण्डी खाचरोद नाका जावरा परिसर अंतर्गत कुल 122 लायसेंसधारी हैं तथा अरनियापीथा मण्डी जावरा के अंतर्गत 61 लायसेंसधारी हैं जिनके द्वारा दोनों स्थानों पर भूमि एवं संरचना आवंटन नियम 2009 के नियम 3 के उपनियम (7) (क) (ख) के अनुसार गोडाउन, शॉप प्राप्त कर एक साथ कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
सुदूर ग्राम सड़क व खेल मैदान की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 109 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कुल कितनी राशि के सुदूर ग्राम सड़क एवं खेल मैदान हेतु मनरेगा से स्वीकृति प्रदान की गई? कितने कार्य पूर्ण हुए कितने अपूर्ण रहे? संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक मनरेगा अन्तर्गत रतलाम जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान स्वीकृत किये गये? इस हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने कार्य पूर्ण कितने अपूर्ण रहे? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) खेल मैदान एवं सुदुर ग्राम सड़क के उपरोक्त वर्षों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया? जनपदवार पंचायतवार जानकारी दें। (घ) पूर्ण किये गये सुदूर ग्राम सड़क एवं खेल मैदानों का क्या आमजन व खिलाड़ियों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत मनरेगा योजना से 124 ग्राम पंचायतों में राशि रू. 1523.09 लाख की सुदूर ग्राम सड़क एवं 30 ग्राम पंचायतों में राशि रू. 86.35 लाख के खेल मैदान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें से 13 सुदूर ग्राम सड़क कार्य पूर्ण एवं 118 अपूर्ण हैं तथा 12 खेल मैदान पूर्ण एवं 20 अपूर्ण हैं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) खेल मैदान एवं सुदुर ग्राम सड़क के उपरोक्त वर्षों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। जनपदवार पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) जी हाँ।
क्षेत्रीय ओपन स्टेडियम बनाया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 118 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पिपलौदा जनपद मुख्यालय एवं जावरा जनपद मुख्यालय पर विगत कई वर्षों से ओपन खेल स्टेडियम बनाए जाने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों द्वारा एवं क्षेत्रीय आमजन के द्वारा लगातार की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो पिपलौदा जनपद मुख्यालय अन्तर्गत लगने वाली लगभग 52 ग्राम पंचायतों के 100 गांव एवं जावरा जनपद मुख्यालय अन्तर्गत आने वाली 68 ग्राम पंचायतों के 100 से अधिक गांव आने के बावजूद ओपन स्टेडियम की स्वीकृति क्यों लंबित है? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा अप्रैल 2020 से मान. विभागीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव, आयुक्त पंचायतराज को लिखे पत्रों पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्तानुसार उपरोक्त खिलाडियों एवं क्षेत्रीय जन-जन हेतु क्रीड़ा गतिविधियों के इस आवश्यक कार्य हेतु शासन/विभाग, प्रश्नकर्ता द्वारा लिखें गये पत्रों के माध्यम से किये गये अनुरोध पर किस प्रकार की कार्य योजना बनाई? साथ ही पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभाग में प्रश्नाधीन कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है, पिपलौदा जनपद पंचायत मुख्यालय एवं जावरा जनपद पंचायत मुख्यालय नगरीय क्षेत्र में होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा 13वां वित्त आयोग के परफारमेंस ग्रांट मद से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (ग्रामीण) अंतर्गत एक ग्रामीण खेलकूद मैदान (स्टेडियम) निर्माण की योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जावरा में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर जनपद पंचायत जावरा की ग्राम पंचायत ढोढर में लागत राशि रूपये 80.00 लाख से वर्ष 2018 में ग्रामीण खेलकूद मैदान (स्टेडियम) निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय योजनाओं से कृषकों को लाभान्वित किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( क्र. 165 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावल तहसील अन्तर्गत फसल बीमा की योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को तीन वर्ष में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है संख्या सहित बतावें? (ख) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से बीज फसल चक्रानुसार उपलब्ध कराये जाते है? सीधी, सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से बीज किन-किन किसानों को उपलब्ध कराया गया है सूची सहित बतावें? किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड तय किये गये है? क्या पात्रता मापदण्ड का पालन किया गया है? (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को क्या-क्या लाभ दिये जाने के प्रावधान हैं? सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन कृषकों को विगत 3 वर्ष में कौन-कौन सा लाभ दिया गया है? किन-किन प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है? किस कारण से नहीं दिया गया है एवं कब तक दिया जावेगा।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सिहावल तहसील अंतर्गत बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) विभाग द्वारा कृषकों को फसल चक्रानुसार खरीफ एवं रबी फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। सीधी सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराये गये बीज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। किसानों को बीज प्रदाय हेतु विभागीय योजनाओं के दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड तय किये गये हैं तथा बीज प्रदाय हेतु तय दिशा-निर्देश एवं मापदण्डों का पालन किया गया है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ''पर ड्राप मोर क्राप'' माईक्रोइरीगेशन घटक अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है तथा ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इंटरवेशन घटक अंतर्गत बलराम तालाब निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। सिहावल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 3 वर्ष में लाभांवित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।
ग्राम पंचायतों में आनंद उत्सव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 187 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कुल कितनी पंचायतें है? (ख) चांचौड़ा विधानसभा की कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा कितने क्लस्टर बनाये गये? (ग) इन क्लस्टर को कितना-कितना धन किस मद से आनन्द उत्सव के लिए दिया गया? (घ) इस आनन्द उत्सव में अलग-अलग क्लस्टर में कितने-कितने लोगों ने भाग लिया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) गुना जिले में कुल 421 ग्राम पंचायतें है। (ख) जनपद पंचायत चाचौड़ा अंतर्गत 106 ग्राम पंचायतो को शामिल किया गया जिनमें 35 क्लस्टर बनाये गये। (ग) राज्य स्तर से '' स्टाम्प शुल्क मद'' से राशि मद से 15000/- (पद्रंह हजार रूपये) प्रति क्लस्टर के मान से जनपद पंचायत चाचौड़ा को कुल राशि 525000/- (पाँच लाख पच्चीस हजार) आवंटित किया गया। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 198 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 2 वर्षों 2020-21व 2021-22 में जिला राजगढ़ में कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया सूची? उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं किए गए तो क्या कारण रहा? (ग) स्कूलों के उन्नयन न होने के कारण कितने बच्चों को दूरस्थ स्कूलों में जाना पड़ा? उसका जिम्मेदार कौन है? (घ) वर्ष 2022-23 में क्या शासन स्कूलों का उन्नयन करेगी? यदि हाँ, तो कब से जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अपने गांव से दूर-दराज स्कूलों में न जाना पड़े?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.6.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधनयुक्त विद्यालयों '' के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कारण से वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ग) जिला राजगढ अन्तर्गत निकटस्थ शालाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को अतिवृष्टि से हुये नुकसान की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( क्र. 284 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा तहसील में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के मध्य कितने किसानों के खरीफ एवं रबी की कौन-कौन सी फसल अतिवृष्टि, पाला से हुये नुकसान से कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि प्रदान की गई? पृथक-पृथक विवरण दें तथा उपरोक्त समय के कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि देना शेष है? (ख) क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2019 एवं 2020 में सोयाबीन हेतु कितने किसानों को कितनी राशि की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण दें तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ग) शासन द्वारा सेंधवा तहसील में वर्ष 2020 एवं 2021 में अतिवृष्टि से खराब सोयाबीन की बीमा राशि किसानों को देने की घोषणा की थी? यदि हाँ तो कब की थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई? बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सेंधवा तहसील के वर्ष 2019 में खरीफ मौसम के 22 कृषकों को कुल मुआवजा राशि रू.205664 का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार राशि वितरित नहीं की गई। बीमा संबंधी शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2019 में खरीफ मौसम में 22 कृषकों को कुल मुआवजा राशि रू.205664 का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020 में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार राशि वितरित नहीं की गई। (ग) सेंधवा तहसील में वर्ष 2020 का फसल बीमा दावों का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार पात्र किसानों को किया जा चुका है। वर्ष 2021 के आंकड़ों का संकलन कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।
बड़वानी जिले में गणवेशों का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 292 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गणवेश वितरण हेतु वर्तमान शिक्षा सत्र में राज्य शिक्षा केन्द्र/विभाग के किन-किन निर्देशों के पालन में बड़वानी जिले में किस-किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या-क्या निर्देश किन अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कब-कब दिये गये? प्राप्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) बड़वानी जिले में समूहों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया अपनाकर किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई और किन-किन समूहों का चयन किन प्रतिवेदनों के आधार पर किन-किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया? संबंधित शासकीय सेवकों के नाम, पदनाम सहित बताईयें। (ग) प्रश्नांश (ख) समूहों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों और उपलब्ध संसाधनों एवं कार्यस्थल का विवरण उपलब्ध कराते हुए बताइये कि इन समूहों की कार्यक्षमता का आंकलन किस नाम/पदनाम किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब किया गया और क्या प्रतिवेदन दिये गये? (घ) प्रश्नांश (ख) चयनित स्व-सहायता समूहों से कितनी-कितनी गणवेश क्रय करने हेतु किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब आदेश किये गये? प्रश्न दिनांक तक कितनी गणवेश वितरित हो गई? समूहों को कितना-कितना भुगतान किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रय पौधों का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
10. ( क्र. 293 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य, प्रसंस्करण विभाग जिला बड़वानी को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालिक किन-किन योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज, पौधे कब-कब, कहां-कहां से, किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि क्रय किये गये? कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्था/एजेंसीवार जानकारी देवें। इन्हें कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, पौधे का सत्यापन कब-कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई हैं? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को प्रश्नांश (क) अवधि में किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज, पौंधों व आदान सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया? इसकी जांच सत्यापन कब-कब किसने किया है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) बड़वानी जिले में राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजना मद में लक्ष्य पूर्ति एवं आवंटित राशि की जानकारी वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -01 के प्रपत्र ''अ'' ''ब'' ''स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 02 अनुसार है एवं परिवहन पर व्यय राशि की जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 03 अनुसार है एवं नि:शुल्क आदान सामग्री वितरण में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अत: जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री लगाने की अनुमति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
11. ( क्र. 350 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग अन्तर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कब-कब, किस-किस सन् में किन शर्तों के तहत उद्योग लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। पत्थर निकालने की लीज किन-किन ग्रामों में कितने-कितने एरिया को औद्योगिक अथवा माइनिंग द्वारा लीज की अनुमति दी गई है? आराजी नं., रकवा, नक्शा व रायल्टी, कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पत्थर उत्खनन के जमीन की कितने मीटर गहराई तक की खुदाई व उत्खनन पश्चात गड्ढ़ों की भराई व वृक्षा रोपण का कार्य कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या अल्ट्राटेक द्वारा बनाई गई खुली लूज सीमेन्ट उत्तर प्रदेश को भेजा गया है तथा पैकिंग वहीं की जाती है तथा फैक्ट्री में कोयले से लाईट संचालित है? इस कारण से फैक्ट्री का प्रदूषित कोयला से आस-पास के लोगों को खांसी, दमा व टी.वी. आदि की बीमारी हो जाती है? इसके बचाव के लिये क्या उपाय किया जाता है? (घ) क्या फैक्ट्री द्वारा पत्थर उत्खनन में ब्लास्टिंग की जाती है तो वहां के आस-पास के मकानों में उसके धमाकों से दरार व क्रेक हो जाते हैं तथा फैक्ट्री का प्रदूषित पानी समीपी नदी में छोड़ा जाता है जिसके कारण मवेशी प्रदूषित पानी पीने से बीमार हो जाते हैं तथा प्रदूषित पानी लगाने से फसल नष्ट होती है और फैक्ट्री द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है? क्या उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री की जांच कराई जायेगी ताकि सही जानकारी हो सकें?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
होशंगाबाद पॉलिटेक्निक में पदों का सृजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
12. ( क्र. 353 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 369, दि. 20.12.2021 के प्रश्नांश (ग) में जानकारी दी गयी थी कि ''होशंगाबाद पॉलिटेक्निक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक पदों का सृजन होने के बाद ही छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी? (ख) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता द्वारा होशंगाबाद पॉलिटेक्निक के शैक्षणिक पदों का सृजन हेतु मा. मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा से अनुरोध किया गया था? (ग) होशंगाबाद पॉलिटेक्निक हेतु शैक्षणिक पदों का सृजन कब तक किया जावेगा? जानकारी दें कि श्रेणीवार कितने पदों का सृजन किया गया? इन पदों के सृजन से शासन पर कितना व्यय आवेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शिक्षकीय पद 33 एवं सहायक अमले हेतु 35 कुल 68 पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय रूपये 401.04 लाख संभावित है।
मिट्टी में मौजूद तत्वों की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( क्र. 354 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा 2015-15 से 20-21 तक प्रदेश में अनेक स्थानों से मिट्टी के नमूने लेकर उसमें मौजूद रासायनिक तत्वों की जांच मिट्टी प्रयोगशाला में कराई गई है? (ख) इस अवधि में होशंगाबाद जिले में कब-कब, किन-किन ग्रामों से सिंचित/असिंचित भूमि के नमूने एकत्रित किए गए? इनकी किन प्रयोगशाला में कब जांच कराई गयी? (ग) किन-किन ग्रामों की मिट्टी में कौन से रासायन कितनी संख्या में पाये गये? इनमें से कौन से ऐसे रसायन है जो फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते है? (घ) उपरोक्त रसायनिक तत्वों के कम या ज्यादा होने के क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रदेश में किसानों के खेतों के मिट्टी नमूने लेकर, मिट्टी में पोषक तत्वों की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कराई गई। (ख) नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जिले में खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व कृषकों के सिंचित/असिंचित खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किये गये हैं। जिले में लिये गये मिट्टी नमूनों की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-पवारखेड़ा, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला (मण्डी) -नर्मदापुरम एवं मिनी लेब के माध्यम से कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि में एकत्रित किये गये नमूनों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ग) नर्मदापुरम (होशंगाबाद) जिले के ग्रामवार लिये गये मिट्टी नमूनों की जांच के परिणाम अनुसार उपलब्ध पोषक तत्वों के स्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। मृदा नमूना परीक्षण में पी.एच. व ई.सी. (विद्युत चालकता) का स्तर सामान्य एवं आर्गेनिक कार्बन की मात्रा का स्तर कम पाया गया है। जिले की मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर कम, फास्फोरस मध्यम एवं पोटाश अधिक पाया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सल्फर व जिंक का स्तर 40 से 50 प्रतिशत कम तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, बोरोन, मैंगनीज एवं कॉपर तत्वों का स्तर पर्याप्त पाया गया है। पौधों के पोषक तत्वों के अंतर्गत मुख्य तत्वों में - नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, द्वितीयक पोषक तत्वों में –सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, बोरोन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर पोषक तत्व फसलों के पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। मृदा में आर्गेनिक कार्बन का स्तर फसल की उत्पादकता को प्रभावित करता है। (घ) कृषि में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन नहीं करने, असंतुलित उर्वरकों/पोषक तत्वों के उपयोग करने एवं मृदा के पैतृक गुणधर्म के कारण मृदा में पोषक तत्वों का स्तर कम या अधिक हो जाता है। खेती में सघन फसल पद्धति अपनाए जाने एवं खेतों में फसल अवशेष जलाए जाने से भूमि में आर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को कृषक प्रशिक्षण, कार्यशाला, कृषक मेला आदि कार्यक्रमों में कृषकों को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक से प्रशिक्षित किया जाता है। स्वाइल हेल्थकार्ड के माध्यम से फसल अनुसार अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा के उपयोग करने एवं विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों पर अनुदान प्रदाय कर कृषकों को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
देवसर विकासखण्ड अन्तर्गत मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 379 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्र में देवसर विकासखण्ड अन्तर्गत निम्नानुसार मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने की मांग लगातार की जा रही है एवं पत्राचार किया गया है? कब तक मार्गों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? हर्रा चंदेल से सहुआर पहुंच मार्ग, दुअरी तिराहा से सरौंधा पहुंच मार्ग (2 कि.मी.), सरौंधा भेलवाड़ाड से सुईघटिया पहुंच मार्ग, ढोंगा सामुदायिक भवन से जोगी पाथर पहुंच मार्ग, कुन्दवार मुख्य मार्ग से सोनीखाड़ी पहुंच मार्ग, नौढ़िया रामशरण साहू के बस्ती से मेंढ़ पहुंच मार्ग, ढोंगा सतपहरी टोला महान नदी से जंगल चौकी मार्ग, चपरी टीकठ से नगौरा मेन रोड तक मार्ग निर्माण, ग्राम खंधौली भाठ टोला मार्ग के दोपरहिया मार्ग, प्रधानमंत्री रोड स्कूल पड़ाहा डाड से धौरहवा टोला से अगरियान टोला मार्ग, प्रधानमंत्री रोड दुर्गा मंदिर के पास से सलेहा टोला पहुंच मार्ग, प्रधानमंत्री रोड से आश्रम के पास डउआडाड बड़की नार तक पहुंच मार्ग, खंघौली प्रधानमंत्री मेन रोड मोलरमन यादव के घर से बेलहा टोला चहली बंधा पहुंच मार्ग, ढोंगा सतपरही टोला महान के किनारे जंगल चौकी मार्ग होते हुये चपरी से नगौरा मेन रोड तक, मुख्यमार्ग से बेलही टोला और भडतुम्मा टोला बैगा बस्ती तक पोखरा मुख्य टोला से चटनी टोला तक, मुख्य मार्ग देवटा टोला से परिहासी चटनी टोला मार्ग, मझिगंवा मुख्यमार्ग से महुआड़ाड से शिव मंदिर तक, मझिगवां मुख्यमार्ग से शा.पू.मा. मझिगवां से गिधोर मुख्यमार्ग तक, प्रधानमंत्री रोड खंघौली भाठ बोदरहिया टोला से अकड़ा शंकर जी के पास तक, प्रधानमंत्री रोड से आंगनवाड़ी भवन मदरहिया पहुंच मार्ग, ग्राम चंदनिया से डेवा मार्ग (शंकर भवन तक) (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन मार्गों का डी.पी.आर. तैयार कर प्रेषित किया गया है? किन-किन मार्गों का डी.पी.आर. प्रेषित किया जाना शेष है? कब तक डी.पी.आर. प्रेषित किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। प्रश्न में वर्णित मांग किये जा रहे मार्गों के निर्माण के संबंध में विभाग से पत्राचार किये जाने संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं है, उक्त मार्गों के निर्माण हेतु आवंटन उपलब्ध होने पर प्रचलित योजनाओं के प्रावधान अनुसार प्राथमिकता के क्रम में स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों में से 03 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन तथा 01 मार्ग ग्राम पंचायत स्तर से निर्मित है। 05 मार्गों में निजी भूमि होने के कारण डी.पी.आर. तैयार नहीं कराये जा रहे हैं तथा 02 मार्गों में वनभूमि होने से वन विभाग से अनुमति उपरांत डी.पी.आर. तैयार कराये जावेंगे। शेष 11 मार्गों के डी.पी.आर. तैयार कराये जा रहे हैं। उक्त मार्गों की वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
लोकायुक्त रेट हैण्डट्रेप में आरोपी
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 407 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में सत्र 2021-22 में कितने अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार के तहत लोकायुक्त संगठन द्वारा रेड हैण्ड/ट्रेप में आरोपी हैं? नाम, पदनाम तथा ट्रेप दिनांक सहित सूची दी जावे। (ख) रेड हैण्ड/ट्रेप में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-11-19/2011/1-10 भोपाल दिनांक 23/02/2012 में ट्रेप में आरोपी कर्मचारी/अधिकारी को तीन कार्य दिवसों में अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश ''क'' के अनुसार कितने आरोपी अधिकारी/कर्मचारी को ट्रेप दिनांक से अब तक उनके पदों से पृथक नहीं किया गया? नाम, पदनाम तथा पदस्थ जिला दें। (घ) लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रश्नांश ''क'' के आरोपित कर्मचारियों/अधिकारियों को पद से पृथक करने हेतु विभाग को क्या सूचना दी हैं? यदि हाँ, तो संबंधितों को पद से पृथक न करने का क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी है? आरोपित अधिकारी/कर्मचारी को कब तक पद से पृथक किया जावेगा? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) श्री अशोक कुमार शिववेदी, लेखापाल, श्री संतोष भटेले, सहायक ग्रेड-3, श्री ठाकुर प्रसाद पटेल, उ.मा. शिक्षक का स्थानांतरण किया जा चुका है। श्री हरिओम पाठक, उ.मा. शिक्षक को निलंबित किया गया है। (ग) जी हाँ। श्री राममोहन तिवारी, प्रभारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को रेड हैण्ड/ट्रेप न होने से स्थानान्तरित नहीं किया गया है। शेष की जानकारी उत्तरांश ''ख'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रश्नांश ''क'' के आरोपित कर्मचारियों/अधिकारियों को पद से पृथक करने हेतु नहीं लिखा गया, अपितु कर्मचारियो/अधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने हेतु लिखा गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचों सरपंच एवं सचिवों से वसूल की गई राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 512 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की विधान सभा क्षेत्र-68 सिरमौर की आश्रित ग्राम पंचायतों में से ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से विगत जनवरी 2017 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में शासकीय धनराशि का दुरुपयोग हुआ तथा धारा 92 के तहत वसूली अधिरोपित की गई? कितनी राशि की वसूली अधिरोपित की गई? क्या संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों के द्वारा वसूली राशि जमा कर दी गई? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि जिला पंचायत के द्वारा वसूल की गई राशि को ग्राम पंचायतों/जनपद को वापस नहीं किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या ऐसी ग्राम पंचायतों में कई कार्य अधूरे पड़े हैं तथा पूर्व में निर्मित परिसंपत्ति संरचना जीर्णशीर्ण हो रही हैं? यदि हाँ, तो ऐसी पंचायतों के सरपंच सचिवों से वसूल की गई अधिरोपित राशि को क्या उन ग्राम पंचायतों अथवा संबंधित जनपद पंचायतों को वापस सौंप कर अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कृपया पंचायतवार विवरण उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र 68 सिरमौर की आश्रित ग्राम पंचायतों में से 3 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें विगत जनवरी 2017 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में शासकीय धनराशि का दुरूपयोग होने के कारण धारा 92 के तहत वसूली अधिरोपित की गई। उक्त 3 ग्राम पंचायतों में रूपये 2.876 लाख की वसूली अधिरोपित की गई, जिनमें से 02 ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों द्वारा अपने-अपने हिस्से की वसूली राशि रूपये 0.853 + 0.853 लाख कुल राशि रूपये 1.706 लाख जमा कर दी गई है। मात्र 1 ग्राम पंचायत (जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत डिहिया) की वसूली राशि रूपये 1.17 लाख जमा किया जाना शेष है। जिले में वसूली की कुल जमा राशि रूपये 211.20 लाख में से सर्व शिक्षा अभियान की राशि रूपये 83.78 लाख राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राशि रूपये 42.22 लाख दिनांक 16.07.2020 को पंचायत राज संचालनालय भोपाल को एवं राशि रूपये 12.10 लाख दिनांक 09.11.2021 को आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल को वापस कर दी गई है। वसूली की राशि निर्धारित मद में जमा की जाती है, संबंधित ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों को स्वीकृत कार्य, योजना/मद संबंधी निर्देशों के तहत राशि प्रदाय की जाती है। (ख) जी हाँ। संबंधित कार्य योजना एवं मद संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाता है।
प्रधानमंत्री
कौशल विकास
योजना के स्टेट
काम्पोनेन्ट
में भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
17. ( क्र. 607 ) श्री कमलेश जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या एम.पी.एस.एस.डी.ई.जी.बी. द्वारा पत्र क्रमांक 1140 दिनांक 16.03.2018 द्वारा पी.एम.के.व्ही.वाय. योजना के राज्य कम्पोनेन्ट अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों को पात्र जॉब रोल अनुसार प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु माह मार्च 2018 में ट्रेनिंग पार्टनर को विभाग द्वारा एस.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन टारगेट प्रदाय (लक्ष्य आवंटन) किये गये थे? क्या आपके विभाग द्वारा एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर दिनांक 28.03.2021 से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का इनरोलमेंट किये जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र क्रमांक टीसी-012363 को अपेरल सेक्टर में 120 का टारगेट प्रदाय किया गया था? (ख) क्या प्रशिक्षण केन्द्र हेतु एस.डी.एम.एस. विभाग द्वारा तैयार कर आई.डी. पासवर्ड बनाए जाते है? क्या विभाग के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थियों को इनरोल किये जाने हेतु टारगेट ऐलोकेट (प्रदाय) किये जाते हैं? क्या प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर आपके विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन के विरूद्ध ही बैच बनाकर प्रशिक्षणार्थियों को इनरोल किया जाता है एवं छात्रों के इनरोलमेंट के बाद प्रशिक्षण प्रारंभ कराए जाने से पूर्व बैच ऐप्रूवल के लिये विभाग को ऑनलाईन एस.डी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से भेजे जाते है एवं विभाग द्वारा बैच ऐप्रूव किये जाने के बाद ही प्रशिक्षण प्रारंभ होता है? (ग) क्या प्रशिक्षण प्रदाता TP-008530 एवं प्रशिक्षण केन्द्र TC-012363 के एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर प्राप्त आवंटन के विरूद्ध अपरेल सेक्टर में निम्नलिखित (बैच क्र. S-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A51, बैच क्र. S-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A52, बैच क्र. S-1802MP02AA6JAMH/ Q1947-00019A53, बैच क्र. S-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A54) चार बैचों को तैयार कर कुल 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया? क्या विभाग द्वारा उक्त बैचों को प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने से पूर्व नियमानुसार एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर स्वीकृति (ऐप्रूवल) किया गया था? यदि हाँ, तो किस दिनांक को एवं विभाग के किस अधिकारी द्वारा? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्त बैचों के प्रशिक्षण पूर्व होने के पश्चात विभाग द्वारा किस अधिकृत सेक्टर स्केल काउन्सिल के माध्यम से एवं किस अधिकृत असिसमेंट एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर किन-किन दिनांकों में नियमानुसार परीक्षाएं आयोजित कराई गई एवं परीक्षा में कुल कितने प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए जिसमें से कितने पास हुए एवं कितनों को योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी किये गये? क्या विभाग द्वारा उक्त बैचों की परीक्षा कराए जाने हेतु अधिकृत एस.एस.सी. को कितनी-कितनी परीक्षा फीस का भुगतान किया गया? क्या प्रशिक्षण प्रदाता को उक्त बैचों में पास प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान आज तक किया गया? यदि हाँ, तो कब एवं कितना? यदि नहीं तो क्यों नहीं? प्रश्नांश (क) से (घ) तक की समस्त जानकारी अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। बोर्ड के आदेश क्रमांक 1381, 1427 एवं 1415 दिनांक 27.03.2018 एवं दिनांक 28.03.2018 द्वारा लक्ष्य आवंटन किया गया। प्रशिक्षण केन्द्र क्रमांक टीसी 012363 को दृष्टि चूक के कारण पोर्टल पर लक्ष्य अनुमोदित किया गया था, किन्तु उक्त लिखित आदेशों में यह सम्मिलित नहीं था। (ख) जी नहीं। एनएसडीसी द्वारा बनाया गया एसडीएमएस पोर्टल दिसम्बर, 2019 से बंद हो चुका है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दृष्टि चूक से एस.डी.एम.एस. पोर्टल पर अप्रूव हुई बैंच क्र. एस-1802MPO 2AA6JAMH/Q1947-00019A51, बैंच क्र. एस-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A52, बैंच क्र. एस-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A53, बैंच क्र. एस-1802MP02AA6JAMH/Q1947-00019A54 को एम.पी.एस.एस.डी.ई.जी.बी. के आदेश क्रमांक-2661-26, दिनांक 29.06.2018 के द्वारा निरस्त किया गया। एन.एस.डी.सी. द्वारा बनाया गया एस.डी.एम.एस. पोर्टल दिसम्बर, 2019 से बंद हो चुका है। अत: शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। चूंकि लक्ष्य आवंटित ही नहीं किया। अत: किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। समस्त अभिलेखों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कोरोना काल के दौरान शादियों में सहायता राशि का फर्जी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 688 ) श्री तरूण भनोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कोरोना काल के दौरान शादियों के नाम पर एक जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से तीस करोड़ से ज्यादा का फर्जी भुगतान करा दिया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा दें। (ग) कोरोना काल के दौरान जबलपुर जिले में शासन द्वारा योजनाओं के माध्यम से अब तक कितनी शादियां कराई गई है और उनमें कितनी राशि का प्रावधान किया गया था?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राज्य स्तर पर प्राप्त जानकारी अनुसार जिला विदिशा में शादियों के संबंध में गंभीर एवं व्यापक अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। विभाग एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में जांच प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट है।
डी.ए.पी. तथा यूरिया खाद की व्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
19. ( क्र. 721 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया उपलब्ध करवाने हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें है तथा किन-किन स्थानों से उनको डी.ए.पी. तथा यूरिया दिया जा रहा है? (ख) क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया नहीं मिल रहा है यदि हाँ, तो क्यों कारण बतायें? (ग) क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया लेने हेतु तहसील कार्यालय से टोकन प्राप्त करना पड़ रहे हैं एवं वेयरहाउस में लम्बी लाईन लग रही है यदि हाँ तो क्यों? (घ) रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया सोसायटी के माध्यम से क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिले में किसानों को डी.ए.पी. एवं यूरिया उर्वरक का वितरण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लाक केन्द्रों, सहकारी समितियों, एम.पी. एग्रो एवं निजी विक्रेताओं से वितरण करने की व्यवस्थायें हैं तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लाक केन्द्रों, सहकारी समितियों, एम.पी. एग्रो एवं निजी विक्रेताओं माध्यम से यूरिया, डी.ए.पी. उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) जी नहीं। (ग) जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था बनाये रखने के लिए मात्र एक तहसील कार्यालय उदयपुरा से कुछ समय के लिए टोकन जारी कर कृषकों को डबल लाक केन्द्र उदयपुरा से उर्वरक वितरण किया गया एवं वेयर हाउस में लंबी लाइन नहीं लग रही है। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायसेन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य कृषकों को उनकी पात्रता एवं मांग अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया उर्वरक प्रदाय किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़कों का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( क्र. 737 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 390 दिनांक 20.12.2021 के उत्तरांश में दर्शित 12 सड़कों के पत्र क्रमांक 188 दिनांक 05.02.2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। क्या तत्संबंध में विभागीय स्तर पर कोई पत्र व्यवहार लोक निर्माण विभाग से किया गया था? यदि हाँ, तो किस निर्देश के अंतर्गत, पत्र की छायाप्रति संलग्न करें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि इससे पूर्व ऐसे कितने प्रकरणों में स्वीकृति उपरांत निविदा नहीं होने के अनुक्रम में सड़कों की स्वीकृति निरस्त की गई है? (ग) दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 के मध्य कितनी सड़कों की स्वीकृतियां प्रदान की गई तथा उनकी निविदा किस दिनांक को जारी की गई और कार्य कब पूर्ण किए गए? तत्संबंध में स्पष्ट जानकारी स्थानवार एवं दिनांकवार दें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ग) के संदर्भ में की गई कार्यवाही में अंतर है? यदि हाँ, तो किस प्रकार, नहीं तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा निविदा जारी किए जाने के पूर्व पत्राचार कर उक्त स्वीकृति निरस्त क्यों की गई? क्या इस संबंघ में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही कर पत्र व्यवहार किया गया है? हाँ तो कब-कब तत्संबंध में जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 05/02/2020 के पूर्व दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2018 के मध्य किसी प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निविदा निरस्त नहीं की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) दिसम्बर 2013 से दिसम्बर 2018 के मध्य मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश में कुल 144 सड़कों की स्वीकृतियां प्रदान की गयीं। निविदा जारी दिनांक एवं कार्य पूर्णता की स्थानवार व दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग थी एवं प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास में शेष रह गए परिवारों के सर्वे
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 752 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2011 के सर्वे अनुसार कितने पात्र हितग्राहियों को किन-किन ग्राम व ग्राम पंचायतों में प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा शेष रह गए हितग्राहियों को किस कारण से अभी तक लाभ नहीं दिया गया तथा कब तक आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? (ख) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस के सर्वे में छूटे परिवारों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एसईसीसी डाटा 2011 सर्वे अनुसार,जनपद पंचायत जबेरा के 161 तथा जनपद पंचायत तेंदुखेड़ा के 29, कुल 190 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष रहे 190 हितग्राहियों में से 153 हितग्राही ग्राम से पलायन, 25 हितग्राहियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं, 7 हितग्राहियों के स्थान चयनित नहीं, 2 हितग्राही जेल में तथा 3 हितग्राहियों के संबंध में जमीनी विवाद होने से आवास का लाभ नहीं दिया जा सका। (ख) भारत शासन स्तर से संबंधित।
पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
22. ( क्र. 764 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्तमान में हुई पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा प्रदेश के किस किस केंद्र पर हुई? केंद्र की सूची तथा प्रत्येक दिनांक की प्रत्येक बैच में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को संख्या बतावें। (ख) उक्त परीक्षा हेतु कुल कितने अलग-अलग प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए तथा एक बैच में कितने विभिन्न प्रश्न पूछे गए? (ग) प्रश्न पत्र समाप्त होने के कितने देर बाद अभ्यर्थियों को उसके हल प्रश्न पत्र के प्राप्तांक बताए गए तथा उन प्राप्त अंकों में कोई हेर-फेर न हो सके इस हेतु क्या क्या कदम उठाए गए? (घ) क्या परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व उसका विभिन्न कोण से परीक्षण किसी कमेटी द्वारा किया जाएगा या नहीं? या कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा तैयार परिणाम जैसा का तैसा घोषित कर दिया जाएगा? (ड.) रोल नंबर सेटिंग्स तथा पर-रूप धारण करने को रोकने हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी देवें। (च) क्या इस बार की भर्ती परीक्षा में पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की दृष्टि से अनुपस्थित छात्रों की संख्या ज्यादा थी? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण रहे हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) परीक्षा केन्द्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। परीक्षा की दिनांक एवं बैंचवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। परीक्षा में 7,98,001 अभ्यर्थी शामिल हुये एवं 4,74,304 अनुपस्थित रहे। बैंचवार शामिल/अनुपस्थित अभ्यर्थियों की जानकारी परीक्षा परिणाम उपरांत ही बताया जाना संभव है। (ख) परीक्षा कुल 74 पालियों में आयोजित की गई, प्रत्येक पाली में 100 प्रश्न कुल 7400 विभिन्न प्रश्न पूछे गये। (ग) प्रश्न पत्र समाप्त होने के तत्काल बाद अभ्यर्थी को उसके हल प्रश्न पत्र के प्राप्तांक बताये जाते है। आवेदकों का उत्तर अंकित करते ही समस्त गोपनीय डेटा स्टेट डेटा सेंटर में तत्काल संधारित किया जाता है। (घ) प्रचलित प्रक्रिया अनुसार डाटा एनालिसिस सक्षम समिति द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा परिणाम जारी किये जाते है। कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा परिणाम तैयार नहीं किया जाता है। (ड.) बोर्ड के क्लोस्ड सोर्स साफ्टवेयर द्वारा पूर्णत: रेन्डम तरीके से रोल नम्बर तैयार किये जाते है। समस्त परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है। (च) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहकारी समितियों में प्रतिवर्ष पंजीयन कराने की अनिवार्यता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( क्र. 864 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों को अपनी फसल के विक्रय हेतु प्रत्येक वर्ष में सहकारी समितियों में पंजीयन कराना आवश्यक है? (ख) क्या किसानों को अपनी फसल के पंजीयन कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा इस हेतु कोई दर निर्धारित है? (ग) क्या शासन द्वारा किसानों की सुविधा हेतु प्रत्येक वर्ष में पंजीयन कराने की अनिवार्यता से मुक्ति दिलाने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय की जाने वाली अधिकतम उपज की मात्रा का निर्धारण भूमि के रकबे, बोई गई फसल तथा उत्पादकता के आधार पर पोर्टल पर प्रविष्टि की जाती है। कृषक द्वारा प्रतिवर्ष पृथक-पृथक फसल की बोवाई करने एवं रकबे में परिवर्तन करने के कारण पंजीयन में रकबे एवं बोई गई फसल की गिरदावारी से प्रतिवर्ष जानकारी लेने की आवश्यकता होने से ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रतिवर्ष पंजीयन किया जाना आवश्यक है। (ख) कृषकों को पंजीयन में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी समितियों, महिला स्व-सहायता समूह, एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त एम.पी.ऑन लाईन, कॉमन सर्विश सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र एवं पंचायत स्तर पर भी पंजीयन कराया जा सकता है साथ ही कृषक द्वारा स्वयं मोबाईल एप के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी गई है। एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विश सेन्टर, लोक सेवा केन्द्र पर प्रति पंजीयन रूपये 50 का शुल्क निर्धारित किया गया है। सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. एवं पंचायत स्तर पर संचालित पंजीयन केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई है। (ग) कृषकों के भूमि के खसरों से आधार लिंक की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। सभी खसरे आधार से लिंक होने पर कृषक द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से घर बैठें पंजीयन किया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 884 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी [ श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा ] : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह/सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.04.2021 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्यावश्यक सेवा में आते है 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने का निर्देश था तथा विकलांग कर्मचारियों को उपस्थित होने से छूट भी प्रदान की गई थी जो सा.प्र.वि. के निर्देश दिनांक 30.05.2021 में 50 प्रतिशत एवं 15.06.2021 से 100 प्रतिशत किया गया? इसमें कौन-कौन से विभागों को नामांकित किया गया था उनके नाम सहित बतायें। (ख) क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सतना में प्रश्नांश (क) के निर्देशों के प्रभावशीलता अवधि में माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 में शत-प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया गया जिसमें विकलांग कर्मचारी भी शामिल हैं? उक्त माहो की कर्मचारी उपस्थित पंजी एवं सीसीटीवी रिकार्डिंग प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यालय खोलने, प्रश्नांश (क) में अंकित निर्देशों के विपरीत कोरोना गाइड-लाइन एवं महामारी एक्ट का उल्लंघन है अथवा नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) के निर्देशों का (ख) अनुसार सरकारी निर्देशों एवं महामारी एक्ट 1897 का उल्लंघन करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध शासन निर्देश की अवहेलना एवं महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के कारण शासन उनके विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य लागू होने वाली धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज करायेगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जी नहीं। शत् प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय नहीं बुलाया गया। शासन कोविड प्रोटोकाल के तहत कर्मचारी आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित हुए, जिसमें एक दिव्यांग कर्मचारी भी शामिल है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। सी.सी. टी.व्ही. की रिकार्डिंग उपलब्ध नहीं है। (ग) उतरांश ''ख'' के प्रकाश में। जी नहीं। (घ) उतरांश ''ख'' एवं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा में पंजीकृत लोगों को काम दिये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 905 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में कार्य मिला? पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) मनरेगा में पंजीयन कराने के बाद काम मांगने के बावजूद भी उन्हें काम न दिये जाने के क्या कारण रहे हैं? (ग) क्या शासन भविष्य में आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया जाना सुनिश्चित कर पायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक 145605 जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई। उक्त अवधि में 115127 लोगों द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया। शेष लोग कार्य पर उपस्थित नहीं हुये। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत पंजीकृत जॉबकार्डधारियों द्वारा काम की मांग करने पर सभी को कार्य उपलब्ध कराया गया है, 30478 जॉबकार्डधारी परिवारों को कार्य उपलब्ध कराने के उपरांत भी कार्य करने हेतु उपस्थित नहीं हुये। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 1048 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों की पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता आजीवन कर दी है, तो क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षक पात्रता परिणाम की वैधता को आजीवन करने की कोई योजना है? (ख) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम वर्ष 2019 के अंत में जारी किया गया, कोरोना महामारी के चलते सत्यापन व नियुक्ति प्रक्रिया 02 वर्ष विलंब से प्रारंभ की गई, जिसमें पात्र अभ्यार्थियों की शिक्षक पात्रता परिणाम समाप्त होने वाली है, तो क्या शासन द्वारा इनकी वैद्यता 02 वर्ष बढ़ाई जाएंगी? (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 26.8.2009 के अनुसार माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संरचना के अनुसार विज्ञान एवं गणित को प्रथम स्थान पर रखा गया है, परन्तु मध्यप्रदेश में विज्ञान को 5वें स्थान पर रखा गया है, ऐसा क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश शासन का वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। (ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता में एक वर्ष वृद्धि की प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार माध्यमिक शाला में शिक्षकों की पद संरचना राज्य शासन द्वारा जारी की गई उसमें न्यूनतम तीन शिक्षकों का प्रावधान रखा गया है और इन तीन शिक्षकों में विज्ञान विषय का शामिल है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
हस्तशिल्प मेले में शिल्पियों को आवंटित स्टाल
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1131 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िला पंचायत द्वारा वर्ष 2021 के हस्तशिल्प मेले में शिल्पियों के स्टॉल, खानपान के स्टाल, ओपन स्टाल कितने लगाए गए तथा लगाए स्टालों से अलग-अलग कितनी राशि वसूल की गयी? ब्योरा देवें। (ख) क्या बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले लगाए गए थे? यदि हाँ, तो कितने झूले लगाए गए थे और झूलेस्वामियों से कितनी राशि प्राप्त की गयी? अलग-अलग ब्योरा देवें। (ग) क्या झूले मालिकों से अलग-अलग विद्युत कनेक्शन कराया गया? यदि हाँ, तो विद्युत कनेक्शन की प्रति उपलब्ध कराते हुए नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित झूलेस्वामियों और दुकानों की सूची भी नाम, पते मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराएं। (घ) वर्ष 2021 में आयोजित हस्तशिल्प मेले से कुल कितनी आय प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का उपयोग किस मद में किस प्रयोजन को लेकर किया गया? जमा राशि में से कब-कब कितनी राशि खर्च की गयी? किन उद्देश्यों के लिए की गयी? जमा राशि तथा खर्च की गयी राशि के भुगतान राशि, चेक क्रमांक और दिनांक, भुगतान प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्योरा देवें। (ङ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त राशि का रसीद क्रमांक, प्राप्त राशि के ब्योरे सहित प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शिल्पियों के स्टाल - 207, खानपान स्टाल - 30 एवं ओपन स्टाल - 138 लगाए गये, जिनसे क्रमश: राशि रूपये 8,60,500/- राशि रूपये 1,72,000/- एवं राशि रूपये 4,68,100/- वसूल की गई। (ख) जी हाँ। कुल 06 झूले। राशि रूपये 88,100/- प्राप्त की गई। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2021 में आयोजित हस्तशिल्प मेले से कुल राशि रूपये 15,00,600/- आय प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि का उपयोग मेला 2021 संबंधी समस्त कार्य व्यवस्था मद के प्रयोजनों हेतु किया जाता है। जमा राशि के विरूद्ध मेले संबंधी समस्त व्यय की राशियों का भुगतान पंचायत राज पोर्टल के माध्यम से ईपीओ द्वारा ऑनलाईन संबंधित फर्म/दुकानदार के बैंक खाते में जमा किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मुख्य मार्ग जबेरा से सुरई तक मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1266 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा मुख्य मार्ग जबेरा से सुरई तक 2.5 किलोमीटर मार्ग का निर्माण में भोपाल स्तर पर लंबित है जबकि इसका प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो विलंब का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एस.एच.-37 जबलपुर दमोह मार्ग से सुरई पहुंच मार्ग का निर्माण स्वीकृत हुआ था। निजी भूमि विवाद के कारण मार्ग निर्माण नहीं किया जा सका। जिसके कारण मार्ग की स्वीकृति, योजना से विलोपित की गई। मार्ग निर्माण की पुनः स्वीकृति राज्य संपर्कता योजना की निरंतरता न होने के कारण संभव नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान की अनुपलब्धता
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 1270 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के खेलने हेतु कितने खेल प्रांगण शासन द्वारा बनाये हैं किन-किन स्थानों पर बनाये गये हैं? विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा निजी संस्थाओं विद्यालयों को खेल मैदान हेतु अनुदान दिया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब, कितनी-कितनी राशि किस किस कार्य हेतु? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या चित्रकूट क्षेत्र में युवाओं के खेलने एवं खेल प्रतिभा को विकसित करने की कोई भी व्यवस्था शासन स्तर से नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में खेल मैदान हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा कब- कब आवेदन, याचिका एवं ज्ञापन शासन को प्राप्त हुए? प्राप्त ज्ञापनों, याचिकाओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब तक खेल मैदान एकेडमी स्टेडियम बनाये जावेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग के सीमित बजट के तह्त चरणबद्ध तरीके से विकासखण्ड स्तर पर लघु खेल परिसर बनाये जा रहे है, चित्रकूट विधानसभा में विभाग द्वारा खेल परिसर नहीं बनाया गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परफारमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के हिरोंदी में 9 एकड़ भूमि पर राशि रू. 80.00 लाख से आउटडोर खेल परिसर निर्मित किया गया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, विभाग द्वारा चित्रकूट (मझगवां) विकासखण्ड में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु विधायक कप, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर, खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री, राज्य स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को खेलवृत्ति, ग्रामीण युवा केन्द्र का संचालन आदि गतिविधियां संचालित की जा रही है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1416 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित है? (विस्तृत जानकारी प्रदान करें)। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव संबंधी क्या नियम है? (ग) क्या यह सही है कि, कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़के गुणवत्ताहीन है और रख-रखाव के अभाव में जर्जर अवस्था में है? यदि हाँ, तो घटिया निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार और प्रमाणीकरण देने वाले अधिकारी पर शासन क्या कार्यवाही करेगा (विस्तृत जानकारी प्रदान करें)? यदि कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो क्यों (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि, इन सड़कों के निर्माणकर्ता ठेकेदारों द्वारा बिना अनुज्ञा के शासकीय पहाड़ियों को खोद कर मुरूम उपयोग की गयी है? यदि हाँ, तो शासन नियम विरूद्ध उत्खनन करने वाले ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही करेगा और कब तक (समय सीमा सहित जानकारी प्रदान करें)?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के निर्माण में मुरूम इत्यादि का उपयोग निर्माणकर्ता ठेकेदारों द्वारा खनिज विभाग से विधिवत अनापत्ति प्राप्त कर ही किया जाता है। मार्ग में उपयोग किए गए खनिज का राजस्व शासन के नियमानुसार संविदाकार के देयक से वसूल किया जाकर खनिज मद में जमा किया गया है।
दोषी जिला शिक्षाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 1437 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य के तारांकित प्रश्न क्रमांक 422 दिनांक 11.8.2021 के उत्तर की परिशिष्ट (01) छ: संलग्न अनुसार जांच प्रतिवेदन संबंधित विवरण के कॉलम में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2105 दिनांक 29.7.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्राप्त एवं पत्र क्रमांक 766 दिनांक 6.3.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्राप्त होना बताया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक दोषी जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिशिष्ट एक में जांच प्रतिवेदन का निष्कर्ष/कार्यवाही में संबंधित को अनियमितता के कारण दोषी पाया जाना माना गया है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदनों अनुसार दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदनों की प्रति, आदेश प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है और दोषी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या कारण है तथा लापरवाही में कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कार्यवाही करते हुये प्रश्नांश (क) एवं (ख) के जांच प्रतिवेदनों अनुसार कार्यवाही करा देगें? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी देवें। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुरैना में लगभग 15-20 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का कब तक अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, ग्वालियर से पत्र क्र. 2105 दिनांक 29.07.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के क्रम में पूर्ण विचारोपरांत नस्तीबद्ध किया गया है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, ग्वालियर के पत्र क्र. 766 दिनांक 06.03.2021 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री सुभाष शर्मा (मूलपद उप संचालक) जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 24.06.2021 की कंडिका 18 एवं कंडिका 25 के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 1587 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 01/02/2021 के अनुसार दिवंगत शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के वांछित योग्यताधारी आश्रितों को विज्ञान शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09/02/2021 तथा क्रमांक 1995 दिनांक 22/02/2021 के माध्यम से दिवंगत लिपिक संवर्ग के आश्रितों को नियम विरुद्ध लापरवाही पूर्वक विज्ञान शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है जिसे 6 माह गलत वेतन देने के बाद निरस्त/संशोधित किया गया? निरस्तीकरण/संशोधन आदेश में न्यायालय से स्थगन होने के बाद क्या नियम विरुद्ध नियुक्त कर्मचारी वर्तमान में अपने पदों पर कार्यरत हैं? (ग) यदि हाँ, तो जो नियुक्ति भृत्य पद पर होनी थी वह गलत तरीके से विज्ञान शिक्षक पद पर हो गई? इस प्रकार दोनों पदों के देय वेतन में कितना अंतर है? इसके लिए कौन दोषी है? (घ) गलत नियुक्ति के कारण वेतन स्वरुप अधिक भुगतान होने से शासन को प्रतिमाह कितनी क्षति हो रही है? (ङ) क्या शासन के स्पष्ट आदेश दिनांक 01/02/2021 के बाद भी नियम विरुद्ध तथा लापरवाही पूर्वक गलत अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर, उक्त नियमों के प्रकाश में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2014 के परिप्रेक्ष्य में निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3/भृत्य के पद पर निर्धारित योग्यता धारित होने पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। प्रयोगशाला शिक्षक का न्यूनतम वेतन सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-6 पर रूपये 25300/- है जिसका प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत रूपये 17710/- भृत्य पद का न्यूनतम वेतन लेवल-1 पर रूपये 15500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत रूपये 10850/- सहायक ग्रेड-3 का न्यूनतम वेतन लेवल-4 अनसार रूपये 19500/- का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत 13650/- इस प्रकार प्रयोगशाला शिक्षक एवं भृत्य के वेतन का अन्तर प्रतिमाह रूपये 6860/- है। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा त्रृटिपूर्ण आदेश जारी किया गया है। (घ) वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय का स्थगन होने से दोनो याचिकाकर्ता प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर ही कार्यरत होने से अधिक भुगतान होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) शासन निर्देश दिनांक 01.02.2021 के प्रतिकूल कार्यवाही करने से जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को संचालनालय के पत्र क्रमाक स्था-4/337-338 दिनांक 02.03. 2022 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 1603 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा एम.पी.आर.सी.पी. के अंतर्गत आज दिनांक तक कितने मार्ग स्वीकृत किये गये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावें। इन मार्गों के निर्माण के संबंध में क्या पॉलिसी निर्धारित है? क्या मापदण्ड थे? उसकी नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर के ग्राम शुक्करवाड़ा, सांगाखेड़ाकलां, आरी हेतु हुये बाबई मार्ग जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, यह मार्ग 5 वर्ष के मेंटेनेन्स में था। इस मार्ग को पुन: कब तक ठीक कर दिया जायेगा? (ग) क्या मार्गों के निर्माण के साथ साईट शोल्डर एवं एप्रोच बनाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किन-किन सड़कों के शोल्डर एवं एप्रोच बनाये गये हैं? साथ ही सड़क निर्माण पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कार्य एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष का रख-रखाव नियमानुसार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। यदि रख-रखाव नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (घ) क्या वर्ष 2018 में जो मार्ग स्वीकृत हुये हैं, उनकी निविदा आमंत्रित हो चुकी है परन्तु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाये हैं? किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ एवं ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) सभी मार्गों पर साईट शोल्डर बनाये जाने का प्रावधान है। तकनीकी मापदंड एवं स्थल पर जमीन की उपलब्धता अनुसार शोल्डर का निर्माण किया गया है। मार्गों पर अलग से एप्रोच बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, संधारण कार्य चेक लिस्ट अनुसार किया जा रहा है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में एम.पी.आर.सी.पी. के अंतर्गत कुल 30 मार्ग स्वीकृत हुये है। जिसमें से एक सड़क लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इनमें से 19 मार्ग कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं 10 मार्गों का कार्य प्रगतिरत है। कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 04 मार्ग स्वीकृत हुये है, इन 04 मार्गों का निर्माण पूर्ण हो चुका है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ एवं इ अनुसार है।
15वें वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 1640 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत जल-जीवन मिशन के कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन, वर्षा जल पुनर्भरण तथा नल-जल योजनाओं के रख-रखाव व संधारण कार्यों हेतु जिला/जनपद/ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर से कौन- कौन से निर्देश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो जारी निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) 15 वें वित्त आयोग मद अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र देवरी अन्तर्गत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को कब-कब और कितनी-कितनी राशि जारी की गई हैं? जनपदवार बतावें। म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक/प.रा./सीएफसी/2021/2163 भोपाल दिनांक 15/02/2021 में दिए गए निर्देशानुसार जिला/जनपद/ग्राम पंचायत में कौन-कौन से कार्यों को प्राथमिकता क्रम में लिया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित कार्यों में आंतरिक मार्ग/सी.सी.रोड निर्माण एवं अन्य प्रतिबंधित कार्यों को स्वीकृत एवं राशि जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है। जिला/जनपद एवं ग्राम पंचायतों में टाईड ग्रांट अंतर्गत स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी गतिविधियों में जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों को शासन निर्देशानुसार प्राथमिकता क्रम में लिया गया है। (ग) शासन से जारी निर्देशों में आंतरिक मार्ग सी.सी. रोड निर्माण कार्य को अनुमत्य कार्य माना गया है। विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों का नियम विरूद्ध संलग्नीकरण
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 1676 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के अपनी मूल पदस्थ शाला से अन्यत्र संलग्नीकरण किये जाने के आदेश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या वर्तमान में तेंदूखेडा विधानसभा क्षेत्र के शिक्षकों का संलग्नीकरण अपनी मूल पदस्थ शाला से अन्यत्र शाला में किया गया है? यदि हाँ, तो किसकी अनुशंसा से संलग्नीकरण किया गया है? अनुशंसा की छायाप्रति प्रदान करें। ऐसे शिक्षकों के नाम, पदनाम, मूल पदस्थ शाला का नाम एवं संलग्न की गई शाला का नाम सहित पूरी जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, इन शिक्षकों का नियम विरूद्ध संलग्नीकरण किसके आदेश से किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, क्या शिक्षकों के नियम विरूद्ध संलग्नीकरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ङ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अन्यत्र शाला में संलग्न किये गये शिक्षकों को उनकी मूल शाला में कब तक वापिस किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल, के पत्र दिनांक 24.11.21 द्वारा श्रीमती रजनी ठाकुर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शा.उ.मा.वि. गोरखपुर जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42-43 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य निर्वाचन कार्यालय, भोपाल में संलग्न किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा संलग्नीकरण आदेश किया गया है। (घ) लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 10/01/2022 द्वारा सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. भोपाल को श्रीमती ठाकुर को कार्यमुक्त किये जाने हेतु लेख किया गया है। (ड.) उत्तरांश ''घ'' अनुसार।
उज्जैन जिला अन्तर्गत खाद की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 1692 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के अन्तर्गत खाद की काला बाजारी करने वाले कितने व्यापारियों के विरूद्ध 01 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कितने प्रकरण बनाये गए? तहसीलवार, फर्मवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रशासन द्वारा भेदभाव तरीके से कुछ व्यापारी के विरूद्ध प्रकरण नहीं दर्ज कर केवल लाईसेंस निरस्त किया गया? क्या एक ही प्रकार के प्रकरण में प्रशासन द्वारा अलग-अलग कार्यवाही की गई है? (ग) क्या रवि कल्याणी के फर्म पर ही एफ.आई.आर. दर्ज कर उसके गोडाउन को किस नियम के अन्तर्गत तोड़ा गया और रासुका की कार्यवाही की गई जबकि इस ही प्रकार के प्रकरण में अन्य व्यापारियों पर ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) शासन भेदभाव पूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) विभाग द्वारा उर्वरक की कालबाजारी के दोनों प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। भवन निर्माण की अनुमति न होने से अवैध गोडाउन निर्माण के विरूद्ध राजस्व विभाग/नगर पालिका बड़नगर द्वारा कार्यवाही की गई है। रवि पिता नरेश कल्याणी निवासी गजानन्द मार्केट कोर्ट चौराहा बड़नगर के विरूद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन द्वारा चोर बजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (1) (2) के अंतर्गत निरूद्ध की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भेदभाव पूर्ण कार्यवाही न किये जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेत सड़क योजना के प्राप्त प्रस्ताव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 1693 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत खेत सड़क योजना के बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 के लिए किन-किन पंचायतों द्वारा किस-किस खेत सड़क योजना अन्तर्गत प्रस्ताव किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए है? पंचायतवार, राशिवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के सदंर्भ में खेत सड़क योजना के अन्तर्गत किन-किन पंचायतों के प्रस्ताव किस दिनांक को स्वीकृत किये गए? कितने स्वीकृत होना शेष है? सम्पूर्ण जानकारी, पंचायतवार राशिवार उपलब्ध करावें। (ग) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत खेत सड़क योजना का प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) बड़नगर विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2020-21 में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के जिला पंचायत को कुल 65 प्रस्ताव प्राप्त हुये है। ग्राम पंचायतवार शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना के बड़नगर विकासखंड अंतर्गत 29 प्रस्तावों की स्वीकृति जिला स्तर से दी गई है। ग्राम पंचायतवार स्वीकृत सुदूर/खेत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –2 अनुसार है। 36 प्रस्ताव स्वीकृत होना शेष है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –3 अनुसार है। (ग) जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सुनिश्चित होने पर कार्य मनरेगा योजना से साध्य होने पर उत्तरांश (ग) के शेष प्रस्तावों पर यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।
बीना शहर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
38. ( क्र. 1711 ) श्री महेश राय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र बीना के बीना शहर में इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हो गया है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है? (ग) यदि नहीं तो क्यों कारण सहित अवगत करायें। (घ) बीना शहर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कब से प्रारभ कर दिया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नही। (ख) से (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन की प्रक्रिया
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 1732 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन प्रक्रिया का मापदंड क्या है? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीब परिवार जिनके पास कच्चा मकान हो उन्हें दिया जा रहा है या संपन्न पक्के मकान में रहने वाले परिवारों को भी इसका फायदा दिया जा रहा है? क्या आपके द्वारा इस तरीके की जानकारियां संकलित की गई हैं? (ग) क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री आवास योजना की चयन प्रक्रिया में त्रुटि है एवं जरूरतमंद व्यक्ति इस लाभ से वंचित है? इसमें सुधार किया जाए। क्या आप इस प्रक्रिया से सहमत हैं? (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 1.50 लाख की राशि आवास एवं शौचालय के लिए दी जाती है, क्या वह पर्याप्त है? इस राशि को बढ़ाए जाने के संबंध में आपका कोई केंद्र के लिए प्रस्ताव है? क्योंकि यह 1.50 लाख की राशि बहुत कम है और इससे आवास एवं शौचालय बनाना एक गरीब मजदूर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसमें राशि बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क) के अनुसार दिया जा रहा है। जी नहीं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ भारत सरकार के दिशा निर्देश (क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क) के अनुसार दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आवास एवं शौचालय के लिए दी जाने वाली राशि भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में है। आवास हेतु राशि बढ़ाये जाने के लिए संचालक,प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की ओर से पत्र क्रमांक 8512/22/वि-7/पीएमवायजी/2019 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। उप सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-11012/01/2018-RH दिनांक 16.12.2019 अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के अनुसार तय की गई है।
मनरेगा के निर्माण कार्यों में अनियमितता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 1735 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि, स्वीकृतकर्ता का नाम, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित बतावें। साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की संख्या जनपद पंचायतवार, वर्षवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरों की राशि कितनी फर्म/वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है? वर्षवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। कितने कार्यों का भु्गतान किस कारण से शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है? क्या निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? यदि नहीं तो 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें जिला पंचायत को प्राप्त हुई हैं? इन शिकायतों में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जांचकर्ता कर्मचारी/अधिकारियों का नाम, पद तथा जांच में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। जानकारी उपलब्ध करावें। यदि जांच नहीं की गई है तो जांच कब तक की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले के विधानसभा क्षेत्र सिवनी अन्तर्गत 1 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक मनरेगा योजना से जनपद पंचायत सिवनी में 1232 एवं जनपद पंचायत छपारा में 764, कुल 1996 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी जनपदवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –1 एवं 2 अनुसार है। (ख) उतरांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरों की राशि 126 फर्म/वेण्डरों एवं 87536 मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है। वर्षवार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -3 अनुसार है। 616 कार्यों का भुगतान सामग्री मद में राशि का सतत् प्रवाह नहीं होने से शेष है। भारत सरकार से सामग्री मद में राशि प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही निर्भर होने से भुगतान की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं हैं। (ग) प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -4 अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
स्कूलों छात्रावासों में निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 1736 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में पेयजल, स्मार्ट-क्लासेज लाईट, टायलेट एवं बाउंड्रीवाल उपलब्ध नहीं है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में किन-किन स्कूलों-छात्रावासों में नलजल, टायलेट इत्यादि निर्माण कार्य मानक विरूद्ध होने की शिकायत मिली? समस्त शासकीय स्कूलों के निर्माण कार्य की भौतिक सत्यापन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। स्कूल-छात्रावासों की समस्त सामग्री एवं निमाण कार्यों में गुणवत्ता के क्या नियम है? किन स्कूलों -छात्रावासों में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच किस दिनांक को किसके द्वारा की गई? स्कूल छात्रावास वार ब्यौरा देवें। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक अतिरिक्त कक्ष निर्माण, खेल सामग्री, गणवेश इत्यादि के लिये कितना राशि आवंटन हुआ, किन-किन एजेन्सियों द्वारा राशि व्यय की गई? (घ) गणवेश कपड़ों की गुणवत्ता बेहद खराब एवं छात्र/छात्राओं के नाप का नहीं है, खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब एवं एक ही एजेन्सी से खरीदी की गई, उक्त की कब तक जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? जांच नहीं की जायेगी तो विधिसम्मत कारण बतावें। (ड.) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्थायी प्राचार्य हैं, किनके पास किस स्कूल का प्रभार है? किन-किन स्कूलों में कितने स्थायी शिक्षक, कितने अतिथि शिक्षक हैं, शिक्षकों के कितने पद रिक्त है और कब तक इन रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी में निर्माण कार्य मानक विरूद्ध होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शासकीय स्कूलों के निर्माण कार्यों का पृथक से भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। स्कूल एवं छात्रावासों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में निहित प्रावधान अनुसार की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कक्ष निर्माण हेतु प्रश्नाधीन अवधि में कोई राशि नहीं दी गई है। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित स्कूलों में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोकड़ा तथा शासकीय हाईस्कूल गोरखपुर में प्रत्येक शाला को रू.10.00 लाख आवंटन दिया गया है। व्यय विभागीय एजेंसी द्वारा किया गया। खेलकूद सामग्री हेतु प्रश्नाधीन अवधि में प्रत्येक हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु रू. 25,000/- प्रति विद्यालय के मान से प्रदाय किया गया है। प्रदायित राशि संबंधित स्कूलों की शाला विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा व्यय की गई है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में गणवेश का प्रावधान नहीं है। (घ) सत्र 2020-21 में मापदण्ड अनुरूप गणवेश प्रदाय नहीं होने से उसे अमान्य करने का अधिकार शाला प्रबंध समिति को दिया गया है। खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब एवं एक ही एजेंसी से खरीदी संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सरकारी स्कूलों में गणवेश खरीदी में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 1793 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के 2.40 लाख बच्चों को गणवेश खरीदी में गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/2019 पंजीबद्ध किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में जांच के निष्कर्ष क्या रहे? (ख) क्या स्कूल के बच्चों को गणवेश वितरण सत्र समाप्ति पर किया गया जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई? क्या उपरोक्त गड़बड़ी के आरोपी उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत भी क्रय प्रक्रिया में संलग्न रहे हैं? (ग) क्या वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भी सभी स्कूलों के बच्चों को गणवेश अभी भी प्रदाय नहीं किए गए हैं? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जांच प्रकरण प्रचलन में है निष्कर्ष जांच एजेन्सी से अप्राप्त है। (ख) जी नहीं। छात्र/छात्राओं के द्वारा गणवेश का उपयोग आगामी शैक्षणिक सत्र में भी किया जाता है। जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) सत्र 2020-21 के बच्चों को गणवेश प्रदाय किया जा रहा है। 2021-22 हेतु गणवेश प्रदाय की प्रक्रिया प्रचलन में है।
ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1820 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों में से 56 मार्गों का डामरीकरण का कार्य वन क्षेत्र, निजी भूमि विवाद तथा 150 से जनसंख्या कम होने के कारण नहीं किया गया? यदि हाँ तो वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार उक्त ग्रामों की जनसंख्या बतायें। (ख) किन-किन ग्रेवल मार्गों में कितना-कितना वन क्षेत्र प्रभावित है? मार्गवार जानकारी दें। (ग) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रेवल मार्गों के डामरीकरण के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक को कब-कब अवगत कराया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।
शौचालय निर्माण में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 1821
) श्री
रामपाल सिंह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
भारत शासन ने
वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ
भारत मिशन (ग्रामीण)
का द्वितीय
फेज लागू किया
है जिसमें
प्रदेश के सभी
ग्रामीण घरों
में शौचालय
तथा जिसके घर
में शौचालय
नहीं हैं उसके
लिए 12 हजार
प्रति शौचालय
प्रोत्साहन
राशि का
प्रावधान
किया है? (ख) 20
फरवरी 2022 की
स्थिति में
रायसेन जिले
के ग्रामीण
क्षेत्रों
में कितने
घरों में
शौचालय नहीं
हैं विकासखण्डवार
संख्या
बतायें तथा
शौचालय
निर्माण हेतु
क्या-क्या
प्रयास/कार्यवाही
की जा रही है? (ग) 1 जनवरी 2021
से प्रश्न
दिनांक तक की
अवधि में मुख्यकार्यपालन
अधिकारी
जिलापंचायत
रायसेन को
शौचालय विहीन
परिवारों के घर
शौचालय
निर्माण के
संबंध में प्रश्नकर्ता
विधायक के
पत्र कब-कब
प्राप्त हुए
तथा उन पर आज
दिनांक तक क्या-क्या
कार्यवाही की
गई? (घ) प्रश्नकर्ता
विधायकों के
पत्रों में
उल्लेखित
किन-किन व्यक्तियों
के घर शौचालय
स्वीकृत
किये गये तथा किन-किन
घर शौचालय क्यों
स्वीकृत
नहीं किये गये
तथा कब-कब
शौचालय स्वीकृत
कर दिये
जायेंगे?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
हाँ, भारत
शासन ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ
भारत मिशन (ग्रामीण)
का द्वितीय
फेज लागू किया
है, जिसमें
प्रदेश के सभी
पात्र
ग्रामीण घरों
में शौचालय
तथा जिसके घर
में शौचालय
नहीं है उनके
लिए पात्रता
होने पर 12
हजार प्रति
शौचालय
प्रोत्साहन
राशि का
प्रावधान
किया है। (ख) 20 फरवरी 2022
की स्थिति में
रायसेन जिले
के ग्रामीण
क्षेत्रों
में जिनके
शौचालय नहीं
हैं विकासखण्डवार
संख्या तथा
शौचालय
निर्माण हेतु
किये गये
प्रयास/कार्यवाही की जानकारी
पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- अ
अनुसार है। (ग) 1 जनवरी 2021
से प्रश्न
दिनांक तक की
अवधि में मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी जिला
पंचायत
रायसेन को
शौचालय विहीन
परिवारों के घर
शौचालय
निर्माण के
संबंध में प्रश्नकर्ता
विधायक के
प्राप्त
पत्र तथा उन
पर आज दिनांक
की गई
कार्यवाही की जानकारी
पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र- ब
अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता
विधायकों के
पत्रों में
उल्लेखित व्यक्तियों
के घर स्वीकृत
किये गये
शौचालय तथा क्यों
स्वीकृत
नहीं किये गये
की जानकारी
पुस्तकालय में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-स
अनुसार है। पात्र
हितग्राहियों
द्वारा
शौचालय
निर्माण किये
जाने के पश्चात
ही प्रोत्साहन
राशि जारी की
जाने का
प्रावधान है, अत:
समय-सीमा दिया
जाना संभव
नहीं है।
सारंगपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
45. ( क्र. 1841 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले में सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संचालित है? यदि हाँ, तो शासन के आदेशानुसार सभी विकासखंड मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संचालन के आदेश होने के उपरांत भी सारंगपुर विकासखंड में संस्था न खोलने के क्या कारण हैं? (ख) क्या सारंगपुर विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग की होने के कारण यहां के लोगों को किसी प्रकार संस्था से अध्ययन कर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने का अधिकार नहीं है? यदि नहीं तो फिर इस विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? (ग) अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभाग से एवं विधानसभा प्रश्न के माध्यम से सारंगपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने हेतु कब-कब आग्रह किया गया है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। 100 विकासखण्ड ऐसे है, जहां पर शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। एक साथ सभी विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। नीति का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष हेतु नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की छूट
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 1909 ) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं की गई क्यों जबकि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 में उल्लेखित है कि ई.डब्ल्यू.एस. को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के समान रियायतें प्रदाय की जावेंगी? (ख) क्या उक्त परीक्षा में ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदाय नहीं किए जाने से ई.डब्ल्यू.एस. को प्रदाय किए गए आरक्षण का वास्तविक लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को नहीं मिल सका? क्या सरकार इस हेतु आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समान न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में छूट सहित अन्य रियायतें प्रदाय करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों व कब तक ई.डब्ल्यू.एस. परीक्षार्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के समान समस्त रियायतें प्रदान की जावेगी? (ग) इसमें ई.डब्ल्यू.एस. की कितनी सीट खाली हैं? (घ) ई.डब्ल्यू.एस. के रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा? इसके लिए शिक्षा विभाग के पास क्या मसौदा या क्या कार्ययोजना तैयार है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। विभागीय नियम ''मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018'' में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किए जाने के पूर्व ही उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होकर मेरिट सूची जारी हो चुकी थी। (ख) जी नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट प्रदान हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही ई.डब्ल्यु.एस के रिक्त पदों की संख्या बताई जा सकेगी। (घ) भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन स्कूलों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 1914 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेण्डरी शालाएं खोली गई? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र सुमावली में कहाँ-कहाँ नवीन शालाएं खोलना प्रस्तावित है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विधानसभा क्षेत्र सुमावली में कहाँ-कहाँ नवीन शालाओं के भवन निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित हैं? सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली अंतर्गत वर्ष 2018 से प्राथमिक विद्यालय मानपुर पृथ्वी युक्तियुक्तकरण से खोला गया है, शासकीय माध्यमिक शाला विण्डवा चम्बल का हाईस्कूल, शासकीय हाईस्कूल मुंगावली का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय हाईस्कूल उम्मेदगढ बांसी का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है। (ख) स्कूल उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुमावली में प्रश्नांश अवधि में कोई नवीन प्राथमिक/माध्यमिक शाला नहीं खोली जाने से नवीन शाला भवन निर्माणाधीन/प्रस्तावित नहीं है। युक्तियुक्तकरण द्वारा स्थापित प्राथमिक शाला मानपुर पृथ्वी वर्तमान में पंचायत के शासकीय भवन में संचालित है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल निर्माणाधीन की जानकारी निरंक है। प्रस्तावित नवीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है।
नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 1916 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सुमावली विधानसभा क्षेत्र 05 के अन्तर्गत एक भी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने से ग्रामीण छात्रों को तकनीकी शिक्षा हेतु 25 कि.मी. दूर चलकर मुरैना आना पड़ता है जिससे गरीब वर्ग के छात्रों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना के लिए शासन के क्या मापदण्ड हैं? क्या शासन सुमावली विधानसभा में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने का विचार रखता है? यदि नहीं तो कारण बतायें। क्या तकनीकी शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हाँ तो बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) विभागीय नीति अनुसार मुरैना जिले में 01 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। विभागीय नीति-2012 एवं संशोधित नीति-2014 के अनुसार प्रत्येक जिले में एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा अंतर्गत पंजीयन एवं रोजगार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 1964 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? उक्त अवधि में कितने जॉबकार्डधारियों को मनरेगा में काम मिला और कितने को नहीं मिला? (ख) मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों के काम मांगने के बावजूद काम नहीं दिये जाने के कारण क्या है? प्रावधान अनुसार कितने दिन रोजगार दिये जाने का प्रावधान है? प्रावधान का पालन नहीं होने पर जवाबदेही किसकी है? (ग) मनरेगा के कार्यों में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्यों को कब से सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित कार्यों में कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण और प्रगतिरत हैं? क्या मनरेगा की राशि के अभाव में उक्त भवन का निर्माण शेष है? यदि हाँ, तो अपूर्ण कार्यों के पेंडिंग पड़े रहने के कारण जो शासन की धनराशि का अपव्यय हुआ है, उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है? (घ) किस प्लान के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों को सम्मिलित किया गया था? प्लानिंग कमेटी में कौन-कौन कार्यकारी सदस्य थे, जिनकी दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण अधूरा है? क्या सरकार ने उनकी सीआर में कोई कार्यवाही की है? सभी बिन्दुओं पर दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) उज्जैन जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत 71472 जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग की गई। प्रश्नांश अवधि में मांग अनुसार समस्त जॉबकार्डधारी परिवारों को कार्य उपलब्ध करा दिया गया है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार कार्य की मांग करने वाले सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अध्याय 03 के पेरा 4 (I) के तहत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार के वयस्क सदस्य द्वारा कार्य की मांग किये जाने पर जॉबकार्डधारी परिवार को 100 दिवस का अकुशल श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रावधान का पालन कराये जाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की होती है। (ग) मनरेगा के कार्यों में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्यों को शामिल करने के निर्देश म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. 662 भोपाल दिनांक 21.01.2014 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–एक द्वारा जारी किए गए हैं। उज्जैन जिले में मनरेगा अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन के कुल 755 कार्यों में से 568 आंगनवाड़ी भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 187 कार्य प्रगतिरत हैं। मनरेगा की राशि के अभाव में आंगनवाड़ी भवन कार्य अपूर्ण नहीं है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग के अभिसरण से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र. 662 भोपाल दिनांक 21.01.2014 द्वारा जारी किए गए हैं। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 1150/MGNREGS-MP/NR-3/2021 भोपाल दिनांक 30-06-2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–दो द्वारा महात्मा गांधी नरेगा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की राशि के अभिसरण से आंगनवाड़ी भवन निर्माण के संबंध में प्रसारित निर्देशों में अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जिसमें कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत, सहायक यंत्री मनरेगा जनपद पंचायत शामिल हैं। प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सतत् मॉनीटरिंग की जा रही है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
50. ( क्र. 1982 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2016 से जनवरी 2022 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? कार्यवार, राशि एवं न्यूनतम निविदाकार की सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) विभाग द्वारा विभागीय खेल परिसर, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अकादमियों एवं प्रशासकीय भवनों आदि में विभिन्न साईज एवं प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर साईनेजेज स्थापित किये जाने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? इसका प्राक्कलन, बजट प्रावधान, सक्षम स्वीकृति की प्रति देंवे। (ग) क्या उक्त वर्णित निविदा में म.प्र. शासन की नीति अनुसार उक्त कार्य म.प्र. राजपत्र दिनांक 31.07.2015 भाग-4 (ग) एवं म.प्र. राजपत्र 17.12.2018 के अनुसार परिशिष्ट (अ) में आरक्षित आयटमों के बारे में राजपत्र में स्पष्ट है कि आरक्षित वस्तुओं की खरीदी म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही की जावेगी? राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 507 एवं 511 (19) द्वारा इन आरक्षित वस्तुओं को निविदा के माध्यम से क्रय नहीं किया जावेगा? राजपत्र में प्रकाशन के बाद भी आपके विभाग द्वारा उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है। ऐसे वो कौन से कारण हैं, जिस वजह से यह निविदा म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय नहीं करके निविदा आमंत्रित की गई है? कारण, सक्षम स्वीकृति की जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2016 से जनवरी 2022 तक आमंत्रित निविदाएं की वर्षवार जानकारी, निविदा की राशि, न्यूनतम निविदाकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। निविदा में अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है। विभागीय परिसरों में आवश्यकतानुसार साइनेजेस का कार्य कराया जाता है, इस हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। इस पर होने वाला व्यय स्टेडियम/अकादमी अधोसरंचना मद से किया जाता है। निविदा अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) म.प्र.राजपत्र (असाधरण) दिनांक 31 जुलाई 2015 के पृष्ठ 511 पर उल्लेखित परिशिष्ट ''अ'' के बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित वस्तु यथा ट्रेफिक सिग्नलिंग इक्यूपमेंट, रोड सेफ्टी इक्यूपमेंट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड एवं इन्फोरमेशन बोर्ड आदि की विभाग द्वारा निविदा नहीं की गई है। विभाग द्वारा विभागीय खेल परिसरों हेतु खेलों से संदर्भित इंडोर/आउटडोर साइनेजेस की निविदाएं की गई है, जिसके स्पेशिफिकेशन म.प्र. राजपत्र (असाधरण) दिनांक 31.07.2015 के पृष्ठ क्र. 507 एवं क्र.511 में उल्लेखित परिशिष्ट ''अ'' एवं इस संदर्भ में बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन से भिन्न है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय शालाओं में साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 1985 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् कक्षा 6वीं एवं 9वीं के पात्र विधार्थियों को निशुल्क साइकिल वितरण की योजना संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल वितरित की गई हैं? यदि हाँ, तो कब और कितने विद्यार्थियों को? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, प्रदेश के उन विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल के लाभ से वंचित क्यों रखा गया? उक्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल कब तक प्रदान की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शैक्षणिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना ''कोविड-19'' की परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित रखी गई थी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गुणवत्ताहीन मार्ग पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 2000 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत बिलवा डेब से तलवाड़ा डेब निर्माणाधीन/निर्मित मार्ग का निरीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी ने किया? निरीक्षण टीप की प्रमाणित प्रतियों सहित देवें। निरीक्षण टीप पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी देवें। (ख) क्या कारण है कि गुणवत्ताहीन निर्माण को संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है? क्या इसके कोर कटिंग की लैब टेस्टिंग की जांच करवाई गई है? यदि हाँ, तो प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति देवें। यदि नहीं तो कारण बतावें कि घटिया निर्माण को कब तक संरक्षण दिया जाएगा? कब तक कोर कटिंग की लैब टेस्टिंग कराई जाएगी? कम से कम 10 स्थानों की लैब टेस्टिंग की जांच स्थान नाम सहित देवें। (ग) निर्माणकर्ता फर्म नाम, जी.एस.टी. नंबर, संचालक नाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए खनिज विभाग ने कितने अभिवहन पास जारी किए? प्रत्येक अभिवहन पास की छायाप्रति भी देवें। इसके लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति भी देवें। इसमें फर्म द्वारा प्रयुक्त रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया की मात्रा की जानकारी देवें। (घ) इस घटिया निर्माण की निर्माणकर्ता फर्म, निगरानी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? कब तक गुणवत्तायुक्त मार्ग निर्माण सुनिश्चित करेगा? भुगतान में कितना टी.डी.एस. काटा गया की जानकारी भी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विभागीय अधिकारियों महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। निरीक्षण में कार्य संतोषप्रद पाया गया। अतः इसके लिए किये गये निरीक्षण की टीप जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन नहीं है अतः अधिकारियों द्वारा प्रश्रय देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) निर्माणकर्ता फर्म (भागीदारी फर्म) का नाम- मेसर्स पी.सी.यादव, जुलवानिया, जी.एस.टी.नम्बर 23AALFPSJ39N220, फर्म के संचालक के संबंध में भागीदारों के नामः श्री विजय यादव, अजय यादव एवं स्व. श्री पी.सी. यादव (कोरोना काल में मृत्यु) है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त रेत हेतु 15 नग अभिवहन पास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है तथा गिट्टी हेतु खनिज विभाग द्वारा जारी रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र की ऑनलाईन रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- द अनुसार है, इसके लिए फर्म द्वारा विभाग को बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं हैं। फर्म द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त रेत, गिट्टी, सीमेंट एवं सरिया की मात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- इ अनुसार है। (घ) कार्य संतोषजनक है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। उक्त मार्ग पर वर्तमान में राशि रू. 4.26 लाख का टी.डी.एस. चलित देयकों से काटा गया है।
कृषि भूमि का मिट्टी परीक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
53. ( क्र. 2072 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 1 जनवरी 21 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गए? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड- सौंसर एवं विकासखंड- मोहखेड़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सौंसर के कृषकों के मृदा नमूनों का परीक्षण, जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला छिंदवाड़ा में कराया जा रहा है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में सौंसर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों के खेतों से 2114 मिट्टी नमूना एकत्रित किए गये हैं। (ग) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एकत्रित 2114 मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया गया है तथा स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से कृषकों को उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श उपलब्ध कराया गया है। (घ) जी हाँ। सौंसर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में 2114 स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को नि:शुल्क वितरित किये जाकर लाभान्वित किया गया है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
54. ( क्र. 2089 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचदश विधानसभा में प्रथम सत्र से दशम् विधानसभा सत्र में किसान कल्याण विभाग से संबंधित सदन के माननीय विधायकगणों द्वारा लगाये गये कितने प्रश्नों का उत्तर समय-सीमा में नहीं दिये जाकर जानकारी एकत्रित की जा रही है, का उल्लेख कर प्रश्नों के उत्तर किन नियमों/आदेशों अंतर्गत समय-सीमा में न दिए जाने का क्या कारण है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के संबंध में सत्र सितम्बर 2020 में प्रश्न क्रमांक 253 एवं 350 उत्तर सदन में दिया गया, तो सत्र दिसम्बर 2021 में उक्त योजना से संबंधित प्रश्न क्रमांक 45, 311, 421, 473, 59 एवं 375 का उत्तर नहीं दिये जाने का कारण क्या है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजना के तहत शेष रहे ऋणी कृषकों का ऋण माफ किया जायेगा या नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 2096 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना का परिपत्र किस दिनांक को विभाग द्वारा जारी किया गया था? (ख) उक्त जारी परिपत्र के आधार पर प्रदेश के किसानों की ऋण माफी की गई थी अथवा नहीं? (ग) क्या शासन द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन नहीं करने, स्थगित करने अथवा बंद करने के लिए कोई आदेश/परिपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो उस आदेश/परिपत्र प्रति पटल पर रखें। (घ) यदि शासन ने उक्त योजना को बंद करने का आदेश/परिपत्र जारी नहीं किया गया है तो शेष किसानों को ऋण माफी की कार्यवाही दिनांक 20 मार्च 2020 के बाद से क्यों नहीं की जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायत निर्वाचन के रोटेशन प्रावधान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 2097 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायत निर्वाचन में रोटेशन के क्या प्रावधान हैं? (ख) क्या उक्त अनुच्छेद में 5 वर्ष बाद रोटेशन किये जाने का उल्लेख है? (ग) यदि हाँ, तो संविधान में उल्लेखित प्रावधान से अलग अध्यादेश लाकर प्रावधान क्यों किया गया? (घ) क्या संविधान की मंशा के विपरीत प्रावधान लाने के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके जिस कारण से प्रदेश की पंचायतीराज व्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) संविधान में उल्लिखित प्रावधान से अलग अध्यादेश लाकर प्रावधान करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 2101 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15वें वित्त योजना में शासन के नियम के अनुसार स्वच्छता एवं पेयजल हेतु आवंटन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का आवंटन का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल के लिए खर्च किया गया है? यदि हाँ तो उक्त योजना का 50 प्रतिशत खर्च किस-किस कार्य के लिए किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के तहत कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, वर्ष 2020-21 में कुल आवंटित राशि का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं पेयजल हेतु व्यय किया जाना प्रावधानित था, जिसे वर्ष 2021-22 में 60 प्रतिशत किया गया है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंडियों में कर चोरी के प्रकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
58. ( क्र. 2113 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न मंडियों में कर अपचयन (कर चोरी) के कुल कितने प्रकरण किन-किन मंडियों में सामने आए? (ख) प्रश्नांश ''क'' संदर्भित प्रकरणों में उक्त अवधि में 5 लाख से अधिक की कर चोरी के कितने प्रकरण किस-किस फर्म के सामने आए? इन फर्म से कुल कितना कर एवं पेनाल्टी वसूली गई? (ग) क्या उक्त कर चोरियां ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई हैं? क्या प्रत्येक व्यापारी को 15 दिवस पश्चात पाक्षिक पत्रक मण्डी कमेटी को देना पड़ता है तथा माल से भरा ट्रक जब मण्डी गेट से बाहर जाता है तब टैक्स बगैर गाड़ी बाहर नहीं जा सकती? यदि हाँ, तो क्या मण्डी कमेटी द्वारा इसकी एन्ट्री मण्डी अभिलेख में की जाती है? यदि हाँ, तो कैसे संभव है कि मण्डी अधिकारियों/कर्मचारियों के बगैर मिलीभगत के उक्त अवधि में 50 लाख से ऊपर की सैकड़ों कर चोरियां हो गई? (घ) क्या प्रश्नांश ''ग'' संबंधी कर चोरी के लिए अधिकारी/कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ किस-किस को आरोपी बनाया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) इंदौर एवं उज्जैन संभाग अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों से 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक मण्डी फीस अपवंचन (कर चोरी) के कुल 4864 प्रकरण हैं, जिसकी मंडीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 5 से 10 पर है। (ग) जी नहीं, परन्तु यह सही है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को पाक्षिक विवरणी मण्डी समिति में देना अनिवार्य है और नियम अंर्तगत व्यापारी द्वारा क्रय कृषि उपज पर मण्डी फीस के भुगतान के पश्चात ही उसकी मण्डी प्रांगण से निकासी हो सकती है तथा इसकी प्रविष्टि मण्डी अभिलेखों में की जाती है। प्रश्नागत अवधि में इंदौर एवं उज्जैन संभाग की किसी मण्डी में 50 लाख से उपर का मण्डी फीस अपवंचन का मामला प्रकाश में नहीं आया है तदापि उत्तरांश (ख) में रूपये 05 लाख से अधिक के 02 मण्डी फीस के अपवंचन के जो प्रकरण पाये गये हैं उनमें से कृषि उपज मण्डी समिति नागदा के क्षेत्र अंर्तगत मण्डी प्रांगण के बाहर स्थित क्रय केन्द्र पर फर्म आई.टी.सी. द्वारा बिना वैध मण्डी अनुज्ञप्ति के कृषि उपज की खरीदी, भंडारण, परिवहन का मामला मण्डी कर्मचारियों के निरीक्षण में उजागर होने पर दाण्डिक मण्डी फीस एवं निराश्रित शुल्क की वसूली की गई है। दूसरा प्रकरण में शिकायत के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति खातेगांव के स्तर पर जांच में फर्म अनुराग ट्रेडर्स खातेगांव द्वारा मण्डी प्रांगण में खरीदी गई कृषि उपज की मण्डी फीस का भुगतान किये बिना निकासी करना उजागर होने पर फर्म की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दांडिक 5 गुना मण्डी फीस अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्नागत अवधि में इंदौर संभाग में रूपये 05 लाख से अधिक मण्डी फीस अपवंचन का कोई प्रकरण नहीं पाया गया है। (घ) कृषि उपज मण्डी समिति खातेगांव के प्रश्नाधीन मामले में प्राप्त शिकायत की उप संचालक मण्डी बोर्ड उज्जैन को पृथक से जांच सौंपी गई है जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी पाए जाने वाले मण्डी कर्मियों के विरुद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।
मनरेगा अभिसरण से नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 2120 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत उज्जैन द्वारा वर्ष 2021-22 में राज आयोजना मद से नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियाँ दी गयी है? यदि हाँ, तो सभी स्वीकृतियों की प्रतियाँ देते हुए कितने नवीन आंगनवाड़ी भवनों की निर्माण की स्वीकृति शेष है? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत उज्जैन ने घट्टिया विधानसभा में निर्माण की स्वीकृति देने से पूर्व आवश्यकता, आंकलन और शेष रही ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने के लिए विभागीय समीक्षा बैठक ली थी? यदि हाँ, तो कब-कब प्रत्येक विभागीय बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ देवें। (ग) घट्टिया विधानसभा में कौन- कौन सी ग्राम पंचायत एजेंसियों को आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है? (घ) राज्य आयोजना मद से नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए कितनी राशि जिला पंचायत सी.ई.ओ. के खाते में दी गयी हैं? जिला पंचायत सी.ई.ओ. को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के साथ खाते में राशि होने के बावजूद संबंधित निर्माण एजेंसी को राशि प्रदाय क्यों नहीं की गयी? विलंब के लिए दोषी अधिकारी पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन द्वारा वर्ष 2021-22 में महिला बाल विकास का राज आयोजना मद एवं मनरेगा के अभिसरण से 3 नवीन आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृतियों दी गयी हैं। स्वीकृतियों की प्रतियाँ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति शेष नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) घट्टिया विधानसभा में निपनिया गोयल एवं ब्यावरा ग्राम पंचायत एजेंसियों को आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। (घ) जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा राज्य आयोजना मद से नवीन 29 आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए राशि रु. 1,30,50,000/- जिला पंचायत सी.ई.ओ. के खाते में जमा की गयी हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन के माध्यम से क्र./नि-नस्ती/118/2022/153 उज्जैन दिनांक 18.01.2022 एवं क्र./नि-नस्ती/118/2022/ 155 उज्जैन दिनांक 18.01.2022 द्वारा प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति राशि निर्गमन आदेश जारी किये गये है। नियमानुसार प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी किया जाना आवश्यक है। दोनों स्वीकृतियाँ एक साथ जारी नहीं की जाती है। अतः प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति पृथक-पृथक जारी कर ग्राम पंचायतों को राशि अंतरित किये जाने की यथोचित कार्यवाही की जाना नियत है। प्रथम दृष्टया मानवीय तकनीकी त्रुटि के कारण विलंब की स्थिति परिलक्षित हुयी है, इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सचेत किया गया है।
सहायक शिक्षक की जांच
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 2184 ) श्री विक्रम सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन आदेश क्रमांक एफ-3/22/पंचा/1/86 भोपाल दिनांक 01.02.1996 के संदर्भ में सतीस मिश्रा उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग भोपाल से समस्त जिलाध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि शिक्षक चाहे जिस संवर्ग का हो उन्हें जिला पंचायत में आसंजन न किया जाये किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी नियम विरूद्ध सत्य नारायण सिंह सहा. शिक्षक मा. शाला बर्ती का आसंजन आदेश क्रमांक स्थापना/2/200/409 सता दिनांक 18 जून 2001 को जारी किया गया? क्यों? (ख) जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतना ने अपने आदेश क्र./जि.पं./स्था./2005/214 सतना दिनांक 18.02.2005 से सत्यनारायण सिंह शिक्षक को मूल पदस्थापना मा. शाला बर्ती हेतु मुक्त कर दिया था तब सत्यनारायण सिंह को जिला पंचायत कार्यालय में सम्बद्ध करने का प्रमाणीकरण जिला पंचायत सतना का अवैधानिक है? न्यायसंगत नहीं है जब सत्य नारायण सिंह जिला पंचायत कार्यालय सतना में नहीं है तथा उन्होंने अपनी उपस्थिति मूल पद स्थापना में भी नहीं दिया, क्यों? संबंधीजन द्वारा जिला पंचायत कार्यालय एवं मा. शाला बर्ती को अपने अस्वस्थ होने की जानकारी कब? स्थानांतरण से मुक्त होने के उपरांत श्री सिंह अपने स्थानांतरण के लिए प्रयास करते हैं और संकुल प्राचार्य छिबौरा के कार्यालय से उक्त अनुपस्थित दिवस का वेतन प्राप्त करते रहे, क्यों? (ग) क्या प्राचार्य शा.उ.मा. विद्यालय संकुल केन्द्र छिबौरा को संबंधीजन के उपस्थित का प्रमाणीकरण जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी सतना द्वारा प्राचार्य को भेजा गया? दिनांक18.02.2005 से 11.04.2005 का तीन माह का प्रमाणीकरण प्राचार्य छिबौरा को प्राप्त दिनांक/क्रमांक, जिला पंचायत पत्र की प्रति देवें। अगर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा प्रमाणीकरण प्राचार्य को नहीं मिला तब प्राचार्य संकुल केन्द्र छिबौरा सतना ने संबंधीजन का दिनांक 19.02.2005 से 11.03.2005 तक वेतन शासन के किस नियम और प्रमाण के आधार पर निकाला? (घ) तीन माह का वेतन प्राप्त करने वाले सत्य नारायण सिंह सहा. शिक्षक मा. शाला बर्ती ने शिकायतकर्ता एवं न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 991 द्वारा दायर प्रकरण में जिला पंचायत कार्यालय के 15 (पन्द्रह) पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जो जिला पंचायत कार्यालय के स्थापना शाखा से नहीं जारी किए गए है? आदेश क्रमांक, दिनांक सतना जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ने शिकायतकर्ता को लेखकर सूचित किया है? उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद जिला पंचायत कार्यालय सतना एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने संबंधीजन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की? प्रति देते हुए बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री सत्यनारायण सिंह सहायक शिक्षक, शा.मा.शा. बर्ती को जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के आदेश क्र/स्था-02/2001/409, दिनांक 18.06.2001 के द्वारा ग्रीष्मावकाश में विद्यालय बंद होने के कारण अध्यक्ष जिला पंचायत जिला- सतना की मांग पर कार्य सहयोग हेतु संलग्न किया गया था। (ख) जी नहीं। जिला पंचायत सतना के आदेश क्र/जिपं/स्था./2005/214 दिनांक 18.02.2005 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया था, किन्तु पुनः जिला पंचायत सतना के आदेश क्र/जिपं/स्था./05/1800 दिनांक 11.04.2005 के द्वारा कार्यमुक्त आदेश दिनांक 18.02.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्ववत जिला पंचायत सतना में पदस्थ रहने की अनुमति प्रदान की गई थी। श्री सिंह दिनांक 19.02. 2005 से 10.04.2005 तक चिकित्सा अवकाश में थे। जिसके सिकनेस एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2005 को प्रस्तुत की गई थी। श्री सिंह जिला पंचायत सतना से दिनांक 18.02.2005 को कार्यमुक्त होने पर पदाकिंत संस्था में उपस्थित नहीं दिये जाने के कारण चिकित्सा अवकाश में रहना था। श्री सिंह का वेतन संकुल प्राचार्य द्वारा निरंतर क्रम में भुगतान किया गया है। (ग) प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि. छिबौरा द्वारा श्री सिंह का वेतन तत्समय कर्तव्य प्रमाण पत्र प्राप्त न होते हुये भी उन्हें कार्यरत मानकर दिनांक 19.02.2005 से 10. 04.2005 तक का वेतन का भुगतान किया गया है। जिसे जांच में नियम विरुद्ध पाये जाने पर संचालनालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 के द्वारा श्री सिंह का दिनांक 19.02.05 से 10.04.05 तक की कुल 51 दिवस का वेतन भुगतान बिना चिकित्सा अवकाश स्वीकृति के भुगतान किये जाने पर उक्त राशि की वसूली करने का आदेश जारी किया गया है। (घ) याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी.991/2009 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री शमशेर बहादुर सिंह विरुद्ध शासन दायर है तथा वर्तमान में लंबित है। प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रचलित होने के कारण अग्रिम कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार की जा सकेगी।
सरपंच एवं सचिवों से राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 2200 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद नागौद और जनपद सोहावल के किन-किन सरपंचों एवं सचिवों पर पंचायतराज अधिनियम की धारा 40 और 92 के तहत प्रकरण दर्ज है? इनमें से किन-किन सरपंच, सचिवों को आहरण वितरण के अधिकार मिले हुए हैं? (ख) कितने सरपंच सचिवों से पिछले 5 वर्षों में कितनी राशि की वसूली की गई? (ग) इन मामलों में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को भी दोषी पाया गया? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में जनपद पंचायत नागौद के 07 सरपंच सचिवों से राशि रूपये 5,53,709/- एवं जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत 24 सरपंच, सचिवों से राशि रूपये 18,84,992/- वसूल की गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित ग्रामों के हितग्राही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 2229 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत ऐसे कितने ग्राम है जिनमे प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारम्भ के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ सूची उपलब्ध करायी जाये? (ख) यदि नहीं तो क्यों किस कारण और किसकी गलती से आज तक उक्त ग्रामों के हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अवगत कराये? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के छुटे हुए ग्रामों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार समयावधि बताने का कष्ट करे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले द्वारा प्रेषित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवास प्लस में तत्समय गांव में उपलब्ध हितग्राहियों को जोड़ा गया। (ग) एवं (घ) भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
[स्कूल शिक्षा]
63. ( क्र. 2236 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 के अनुसार किस वर्ष में कितने रिक्त पदों की परिक्षा कराई गई थी? विषयवार रिक्त पदों की संख्या बताई जावें वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार बताई जावे। (ख) क्या वर्ष 2019 में हुई परीक्षा के अनुसार विषय, गणित, रसायनशास्त्र, अंग्रेजी एवं भौतिकशास्त्र, बायलॉजी के रिक्त पदों में ई.डब्लू.एस. आरक्षण से भरे जाने वाले कितने पद रिक्त हैं? इन्हें नहीं भरे जाने के क्या कारण है? तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या ई.डब्लू.एस. आरक्षण से भरे जाने वाले पद में अभ्यर्थियों को अंकों में छूट का प्रावधान है? यदि नहीं तो एस.सी., एस.टी के अभ्यर्थियों के समान ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों को अंकों में छूट के प्रावधान होंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 पदों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, प्रथम चरण में 15000 पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 30/12/2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार है। (ख) उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग की विषयवार रिक्तियां बताई जा सकेगी। (ग) जी नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु न्यूनतम उत्तीर्णाक में छूट प्रदान करने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पांचवें व छठवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 2238 ) श्री टामलाल रघुजी सहारे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं को पांचवें व छठवें वेतनमान के वेतन अंतर का एरियर्स भुगतान का प्रावधान है? (ख) जबलपुर संभाग के किन-किन अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक, कर्मचारियों का पांचवें व छठवें वेतनमान का एरियर्स भुगतान लंबित है? (ग) क्या अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला दुर्गा कन्या उच्चतर मा. विद्यालय तिरोड़ी जिला बालाघाट जो वर्ष 2014 में बंद हो गई है। इसमें वर्ष 2014 तक कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों को एरियर्स का भुगतान किया जाना है। यदि हाँ, तो इन्हें कब तक एरियर्स भुगतान कर दिया जावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर संभाग के अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक एवं कर्मचारियों के पांचवें एवं छठवें वेतनमान के लंबित एरियर्स भुगतान की शालावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रकरण परीक्षणाधीन है। पात्रतानुसार भुगतान की कार्यवाही यथा शीघ्र की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कृषि उपज मण्डी में अटैच कर्मचारियों को हटाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
65. ( क्र. 2255 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्डी मगरोनी उप मण्डी (नरवर) में राहुल शर्मा एवं बसंत कुशवाह किस मण्डी के कर्मचारी है इन्हें किस नियम प्रक्रिया को आधार पर मगरोनी मण्डी में अटैच कर रखा है? (ख) कृषि उपज मण्डी मगरोनी में अटैच किये गये कर्मचारियों को कब तक पदस्थापन मण्डी में भेजा जावेगा? (ग) इन दोनों कर्मचारियों को कब तक मण्डी से हटाया जावेगा एवं अटैचमेंट निरस्त किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के संदर्भ इन कर्मचारियों ने अवैध रूप से मण्डियों में किये भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त द्वारा करवायी जावेगी कब तक नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य क़ृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 1055-1056 दिनांक 20.08.2019 द्वारा श्री राहुल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति श्योपुर जिला श्योपुर को स्थानांतरित कर कृषि उपज मण्डी समिति मंगरौनी जिला शिवपुरी में पदस्थ किया गया है तथा संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर के आदेश क्रमांक 2339-42 दिनांक 01.07.16 द्वारा श्री बसंत कुशवाह, सहायक वर्ग-3 मूल कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस जिला शिवपुरी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर कृषि उपज मण्डी समिति मगरोनी जिला शिवपुरी में पदस्थ किया गया। इन्हें अटैच नहीं किया गया है। राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 25 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी भाग में स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है और मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 (3) के अन्तर्गत मण्डी समिति सेवा के कर्मचारियों को उसी राजस्व संभाग की किसी अन्य मण्डी समिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपज मण्डी समिति मगरोनी में कर्मचारियों द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार के सबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिये कृषि उपज मण्डी समिति मगरोनी जिला शिवपुरी में पदस्थ श्री अशोक जाटव, तत्कालीन सचिव एवं श्री राहुल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 533 दिनांक 11.05.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, सबंधितों से प्राप्त उत्तर पर निर्णय सबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
इंदौर संभाग के जिलों में खेल सामग्री का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 2265 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग के जिले में खेल सामग्री वितरण में हुए घोटाले में क्या कोई जांच करवाई गई है? (वर्ष 2020-21 व 2021-22)? यदि हाँ, तो इस संबंध में कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें। (ख) दिनांक 01-04-2020 से 30-11-2021 तक अलीराजपुर जिले में किन-किन फर्मों ने कितनी राशि की खेल सामग्री सप्लाई की है? फर्म नाम, सामग्री नाम, राशि सहित देवें। फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति भी साथ में देवें। इनकी चयन प्रक्रिया का विवरण देवें। (ग) इन फर्मों को जो राशि भुगतान की है, लंबित है की जानकारी भी फर्मवार देवें। कितना T.D.S. काटा गया है? साथ में देवें। यदि T.D.S. नहीं काटा गया तो इसके जिम्मेदारों के नाम, पदनाम सहित बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) गलत तरीके से फर्मों का चयन करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? फर्मों द्वारा अधिक राशि के बिल प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है? इन बिलों को स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) दिनांक 01/04/2020 से 30/11/2021 तक अलीराजपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किसी भी फर्म द्वारा खेल सामग्री सप्लाई नहीं की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सामग्री का क्रय विद्यालय स्तर से ही करने के निर्देश है। विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) भुगतान लंबित नहीं है। प्राचार्यों द्वारा TDS नहीं काटा गया है। (घ) खेल सामग्री क्रय का अधिकार स्थानीय स्तर पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को है। प्रकरण की जांच कर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
आई.टी.आई. केन्द्रों की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
67. ( क्र. 2278 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कौशल विकास के लिए आई.टी.आई. सेंटर (प्रशिक्षण केन्द्र) कितने है? (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में कितने आई.टी.आई. केंद्र स्थापित हैं तथा इन केंद्रों पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या है? (ग) प्रशिक्षण लेने के बाद कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ? (घ) क्या प्रदेश में आई.टी.आई. के नवीन सेंटर स्थापित किये जायेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग अंतर्गत 238 शासकीय आई.टी.आई. संचालित है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के अंतर्गत सिवनी मालवा विकासखण्ड में शासकीय आई.टी.आई., सिवनी-मालवा संचालित है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 159 है एवं केसला विकासखण्ड में शासकीय आई.टी.आई., इटारसी संचालित है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 260 है। (ग) शासकीय आई.टी.आई., सिवनी-मालवा एवं शासकीय आई.टी.आई., इटारसी में रोज़गार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 181 है। (घ) जी हाँ।
स्वच्छता अभियान के तहत स्वीकृत शौचालय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 2286 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत स्वच्छता अभियान अंतर्गत उज्जैन जिले में कितने शौचालय स्वीकृत होकर निर्माणाधीन हैं या निर्मित हो चुके हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस को शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? उनमें से किस-किस के शौचालय निर्मित हो चुके हैं? किस-किस के शौचालय निर्माणाधीन हैं अथवा अप्रारंभ हैं? लाभार्थीवार, वर्षवार, ग्राम पंचायतवार, योजना प्रारंभ से अब तक की सूची देवें। (ग) उपरोक्त अनुसार स्वीकृत शौचालय की लागत कितनी है? स्वीकृत स्टीमेट सहित जानकारी देवें। (घ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत शौचालयों के कितने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किस अभियंता द्वारा जारी किये गए हैं? सूची सहित पूर्ण जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भारत स्वच्छता अभियान अंतर्गत उज्जैन जिले में कुल निर्मित व्यक्तिगत शौचालय 79958 है तथा वर्तमान में कुल 572 व्यक्तिगत शौचालय निर्माणाधीन है। (ख) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) व्यक्तिगत शौचालय की प्रोत्साहन राशि रूपये 12000/- है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रावधान नहीं है। संबंधित कलस्टर प्रभारी की अनुशंसा एवं ग्राम पंचायत के मांग/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर सर्वसंबंधितों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास सर्वे
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 2290 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास सर्वे सूची 2011 से छूटे गये हितग्राहियों को आवास प्लस में शामिल किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कितने हितग्राहियों को शामिल किया गया है एवं कितने हितग्राहियों की राशि स्वीकृत की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत यदि राशि स्वीकृत नहीं की गई है तो कारण बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या आवास प्लस में शामिल हितग्राहियों को आवास हेतु राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में आवास प्लस में तत्समय गांव में उपलब्ध हितग्राहियों को जोड़ा गया। (ख) कुल 12661 हितग्राहियों को आवास प्लस में शामिल किया गया है। भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर राशि स्वीकृत की जायेंगी। (ग) एवं (घ) भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।
फसल बीमा की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
70. ( क्र. 2307 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 12 फरवरी 2022 को खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने-कितने कृषकों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) दोनों सीजन की बीमा कंपनी का नाम क्या-क्या है तथा उसे प्रीमियम के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उक्त बीमा क्लेम राशि में राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि दी? यदि हाँ तो बतावें कि वह राशि क्या है तथा उसे किस नियम से दिया गया नियम देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि में प्रतिदिन अनुसार कितनी-कितनी राशि कृषकों को भुगतान हेतु भेजी गई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित बीमा क्लेम की राशि कृषकों को कितने-कितने दिन बाद मिली। (घ) प्रश्नांश (क) की राशि प्राप्त करने वालो में कृषक में 1 से 1000 रूपये, 1001 से 2500 रूपये से 2501 से 5000 रूपये एवं 5001 से 10000 रूपये तक बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 अनुसार बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पी.ई.बी. द्वारा शुल्क वसूली
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
71. ( क्र. 2308 ) श्री जितु पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम (प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड) के वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक वार्षिक आय व्यय की सूची देवें तथा 31 जनवरी 2022 की स्थिति में पी.ई.बी द्वारा किस-किस बैंक में कितनी राशि की सावधि जमा है? (ख) पी.ई.बी. द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कितनी-कितनी राशि किस दिनांक को अन्य संस्था-विभाग को दे दी गई तथा यदि पी.ई.बी. में प्रतिवर्ष करोड़ों की आय है तथा सैंकड़ों करोड़ राशि बैंक में सावधि जमा है तो वह बेरोजगारों से इतना भारी शुल्क क्यों ले रहा है? (ग) वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक पी.ई.बी. द्वारा कौन-कौन सी भर्ती परीक्षा कितने पदों के लिए तथा चयन परीक्षा आयोजित की गई तथा उसमें कितने-कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया तथा कुल कितनी राशि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई तथा एस.सी. तथा एस.टी. अभ्यर्थी के लिये शासन से कितनी राशि परीक्षा अनुसार प्राप्त हुई? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित परीक्षा के लिए किस-किस मद में कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेंसी को किया गया तथा कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? (ड.) पी.ई.बी. द्वारा परीक्षा शुल्क किस सत्र से किया जाता है तथा प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क हेतु बनाई गई नोटशीट की प्रति देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) पीईबी द्वारा राशि रूपये 10 करोड़ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को दिनांक 12.06.2015 को दिये गये। पीईबी द्वारा परीक्षा शुल्क की राशि शासन एवं पीईबी की नीति अनुसार प्राप्त की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ड.) सुसंगत आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 2343 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में कुल कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्री स्कूल है। ग्रामवाईज जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित शालाओं में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी बालक एवं बालिकाओं हेतु शौचालय, टॉयलेट, खेल का मैदान उपलब्ध है व कितनी शालाओं में नहीं है? शालावार बतावें। (ग) जिला प्रशासन द्वारा शेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से शासन को लिखित कार्यवाही के पत्रों की प्रति देते हुए प्रगति से अवगत करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) मूलभूत सुविधाविहीन शालाओं में बालक/बालिका शौचालयों की पूर्ति वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022-23 में स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। विद्युतविहीन शालाओं में बिजली की व्यवस्था ऊर्जा विभाग द्वारा एवं पेयजल स्त्रोतविहीन शालाओं में जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपगत जल आपूर्ति की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा जिलों को उपलब्ध वित्तीय संसाधन अनुसार आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।
विद्यालयों में गणवेश खरीदी
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 2344 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छात्र/छात्राओं के लिये गणवेश खरीदी हेतु कोई मार्गदर्शिका प्रचलन में है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु जिला मुरैना विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ में ड्रेस खरीदी हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई एवं 2021-22 हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? (ग) क्या उक्त स्कूल ड्रेस नियमों का उल्लंघन करते हुए स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार न कर सीधे व्यापारियों से खरीदी गई जो अत्यन्त घटिया किस्म की है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी जवाबदेह है? (घ) क्या स्कूल ड्रेस खरीदी में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया गया है? यदि हाँ तो म.प्र. क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों की प्रति उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। अपितु प्रतिवर्ष गणवेश प्रदाय हेतु आवश्यकतानुसार निर्देश प्रदाय किये जाते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु जिला मुरैना विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ में ड्रेस खरीदी हेतु राशि रू 18802350/- राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई। सत्र 2021-22 हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) म.प्र. शासन के द्वारा स्व-सहायता समूह को गणवेश प्रदाय में म.प्र. भण्डार क्रय उपार्जन नियम 2015 में नियम 6 ब में छूट प्रदान की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनूपपुर जिले में गौशालाओं की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 2355 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत अनूपपुर जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी गौशालाएं स्वीकृत की गई है? इनमें से कितनी पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ है? इन गौशालाओं में से कितनी गौशालाएं संचालित हो रही है? कितनी गौशालाओं के शेड अपूर्ण है? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। गौशालाओं के नाम सहित जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं गौशाला स्वीकृति व निरस्त के क्या नियम एवं निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी गौशालाएं पूर्ण हो गई है एवं कितना भुगतान सामग्री मद में किया गया है? गौशालावार जानकारी उपलब्ध करावें। कितनी गौशालाएं अपूर्ण हैं और कितनी गौशालाएं अप्रारंभ है? उक्त कार्य पूर्ण करवाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? गौशालाएं कब तक पूर्ण करके गौशालाएं संचालित की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अनूपपुर जिले में गौशाला संचालन हेतु गौवंश के लिये वर्ष 2019-20, 20-21 में चारे, भूसे (भरण-पोषण) हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है? गौशालावार, जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) अनूपपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि में कुल कितने गौसेवक प्रतिमाह कितने मानदेय पर कार्यरत है? क्या गौसेवकों को नियमित अथवा मानदेय की वृद्धि किये जाने की योजना है? विधानसभा क्षेत्रवार गौसवकों का नाम, पता, योग्यता एवं कार्य अवधि की जानकारी उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अनूपपूर जिले में 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कुल 31 गौशालाएं (सामुदायिक पशु शेड) मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी है, इनमें से 10 पूर्ण, 21 प्रगतिरत/अपूर्ण व अप्रारंभ कोई नहीं हैं। 10 पूर्ण गौशालाएं संचालित हैं। 21 प्रगतिरत/अपूर्ण गौशालाओं में शेड का निर्माण नहीं हुआ है। प्रगतिरत/पूर्ण सभी 31 गौशालाओं में राशि रू. 611.15 लाख का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है एवं विभाग के पत्र क्र.124/348/2019/पं.-1/22 भोपाल दिनांक 6/02/2019 ''गौशाला परियोजना'' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जारी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। विभाग द्वारा गौशाला निरस्त करने के संबंध में पृथक से कोई नियम–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 08 गौशालाओं में से (सामुदायिक पशु शेड) 03 गौशालाएं पूर्ण हो गयी है, पूर्ण गौशालाओं में सामग्री मद में राशि रू. 69.44 लाख का भुगतान किया गया है। गौशालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा जिला एवं जनपद स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में निर्माण एजेंसी एवं अधिकारियों को प्राथमिकता से गौशालाओं (सामुदायिक पशु शेड) को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग एवं जिला स्तर पर मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जी नहीं, मनरेगा अंतर्गत गौशाला संचालन हेतु मासिक मानदेय पर गौ-सेवक नहीं रखे गये है। अनूपपुर जिले में गौशाला संचालन का कार्य स्वसहायता समूहों एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा में हुई अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
75. ( क्र. 2361 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में तहसीलवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा पटवारी हल्कावार प्रति हेक्टेयर कितनी राशि खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राशि रू 200 से कम, 201 से 500 रू तक, 501 से 1000 रू तक, 1001 से 3000 रू तक, 3001 से 5000 रू तक, 5001 से 10000 रू तक, 10000 रू से अधिक राशि का बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के अनुसार अलग-अलग बतावें। (ग) रतलाम जिले में हल्कों में नुकसान की गणना में काफी अनियमितता हुई है। सैलाना तहसील में कई गांवों को बीमा क्लेम की सूची में शामिल नहीं किया है क्या इस अनियमितता को सुधारने हेतु कोई प्रक्रिया की जावेगी यदि नहीं तो क्यों? (घ) सैलाना तहसील की बीमा क्लेम खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस दिनांक को चेक की गई तथा अंतिम क्लेम किस दिनांक तक बना तथा उसे बीमा कम्पनी द्वारा किस दिनांक को दिया गया। क्लेम देने में कई महिनों के विलम्ब का कारण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) बीमा क्लेम की गणना बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खरीफ
एवं रबी फसलों
की बीमा राशि
का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 2401 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अन्तर्गत खरीफ एवं रबी की फसलों के बीमा किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान निर्धारित है? खरीफ एवं रबी की फसलों के बीमा हेतु कितनी-कितनी राशि के प्रीमियम निर्धारित किए गए हैं? प्रतिलिपी उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले की देवरी एवं केसली तहसील अन्तर्गत खरीफ 2019-2021 एवं रबी 2019-2021 के अन्तर्गत कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी-कितनी प्रीमियम राशि काटी गई? बीमित किसानों में से कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय की गई तथा कितने किसान उक्त अवधि में बीमा राशि से वंचित रह गए? फसलवार, वर्षवार, तहसीलवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में शेष वंचित किसानों को किन-किन बैंकों द्वारा किस-किस फसल की बीमा राशि प्रदाय नहीं की गई? वर्षवार, तहसीलवार एवं फसलवार जानकारी देवे। (घ) प्रश्नांश (ग) में शेष रहे बीमित किसानों को बीमा राशि से वंचित करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी है एवं शेष किसानों को बीमा राशि कब तक प्रदाय की जावेगी? प्रदाय हेतु समय-सीमा बतावें एवं दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। योजना की गाइड-लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खरीफ फसलों हेतु कृषकों से बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, कपास फसल हेतु 5 प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो, निर्धारित है। (ख) सागर जिले की देवरी एवं केसली तहसील अंतर्गत बीमा कंपनी को प्राप्त कृषक अंश प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उद्यानिकी विभाग में सामग्री क्रय में अनियमतता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
77. ( क्र. 2413 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय एवं अन्य जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही जांच का विवरण देवें। जांच में दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरण का विवरण, प्रतिवेदन, अंतिम निराकरण आदेश की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित विभाग में सामान खरीदी, पाली हाउस निर्माण एवं अन्य कार्य करने वाली कंपनियां/ठेकेदारों द्वारा उक्त अवधि में अनियमितता आदि करने पर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण कारण सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक जिन ठेकेदारों पर विभाग ने अर्थ दंड लगाया गया है या जनको ब्लैक लिस्टेड किया है या अन्य दंड से दंडित किया है, उन पर तथा उक्त अवधि में पाली हाउस निर्माण एवं कृषि उपकरण सप्लायर जलगांव महाराष्ट्र की कंपनी जैन इरीगेशन को घटिया पाली हाउस निर्माण, घटिया सामग्री हेतु कंपनी कब-कब क्या-क्या कार्यवाही हुई? उन आदेशों की प्रतियां सहित प्रकरणों का विवरण देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं ''3'' अनुसार है। जैन इरीगेशन कंपनी जलगांव महाराष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 से विभाग में पंजीकरण नहीं कराया गया। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज योजना हेतु क्रय सामग्री की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 2422 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के सी.एम. राइज प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग कक्षाओं के लिए कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की जाना है तथा इनका अनुमानित मूल्य कितना है? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के सी.एम. राइज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी जाने वाली उपरोक्त सामग्री के लिए बिड खोलने की तय तारीख को दो बार बढ़ाया गया? यदि हाँ तो बिड की तारीख बढ़ाये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या सरकार केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी न करके लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करने पर विचार कर रही है? (घ) यदि हाँ तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, बिडर्स द्वारा क्वेरी किए जाने के कारण। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल मैदान का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
79. ( क्र. 2446
) श्री
राम लल्लू
वैश्य : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री महोदया
यह बताने की
कृपा करेंगी
कि (क) सिंगरौली
विधान सभा के
समस्त ग्राम
पंचायतों में
खेल एवं युवा
कल्याण
विभाग के
द्वारा खेल
मैदान बनवाया
जायेगा कि
नहीं? यदि
नहीं तो क्यों?
यदि हाँ तो कब
तक बनेगा?
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) जी
नहीं, विभागीय
नीति अनुसार
विभाग द्वारा
ग्राम पंचायतों
में खेल मैदान
का निर्माण
नहीं किया जाता
है। अतः शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
पंचायतों का परिसीमन एवं नई ग्राम पंचायत का गठन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 2447 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली विधान सभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत के मतदाता 4000-5000 से ज्यादा है, उनमें से पृथक कर परिसीमन में नया ग्राम पंचायत का गठन होगा तो कब तक होगा? यदि नहीं होगा तो क्यों? (ख) क्या 2011 के पूर्व में राजस्व ग्राम है और 1000 से ज्यादा मतदाता हैं, उनको अभी के परिसीमन में ग्राम पंचायत को दर्ज दिया जायेगा कि नहीं? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जो 2011 के बाद जो राजस्व ग्राम बने है, उनको परिसीमन के दौरान नया ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जायेगा कि नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायतों का परिसीमन एवं गठन म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार समय-सारणी जारी की गई है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार परिसीमन किया जाता है।
मार्गों का उन्नयन एवं निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 2461 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना में बहोरीबंद विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों का कितनी-कितनी लागत से किसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है? विवरण देवें एवं अगामी समय में बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन मार्गों का उन्नयन/निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों का निर्माण अनुबंध की किन-किन शर्तों के अनुरूप कब तक पूर्ण हो जाना था एवं बिलहरी के पास कटनी नदी पर एवं ककरेहटा के पास सुहार नदी पर पुलों का निर्माण वर्तमान में किस स्थिति में है तथा इनका निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अपूर्ण पुलों का निर्माण का दोषी कौन है? इन पुलों का निर्माण कितनी लागत से कब प्रारंभ हुआ था तथा अनुबंध के अनुसार इनका निर्माण कब पूर्ण होना था? (घ) उल्लेखित पुलों के निर्माण में हो रहे आसाधारण बिलम्ब को देखते हुए क्या शासन निर्माण एजेन्सी को पृथक (टर्मिनेट) कर नई नियुक्ति करेगा? उत्तर में यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्तमान में आगामी समय के लिये बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्गों का उन्नयन/निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। बिलहरी के पास कटनी नदी पर एवं ककरेहटा के पास सुहार नदी पर पुलों का निर्माण वर्तमान में सब-स्ट्रेक्चर एवं स्लेब स्तर पर प्रगतिरत है। जिनके निर्माण पूर्ण करने की संभावित तिथि दिनांक 30.05.2022 है। (ग) पुलों के निर्माण में मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक कोविड महामारी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। जिसके कारण महामारी की परिस्थिति को देखते हुये वर्तमान में दोषी ठहराना उचित नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कन्या एवं बालक छात्रावासों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 2476 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के एक्सीलेंस स्कूल के सौ.सौ मीटर कन्या एवं बालक छात्रावासों का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ एवं अन्तिम निर्माण कार्य का समय क्या था? फरवरी 2022 की स्थिति में निर्माण की स्थिति क्या है? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) अभी तक उक्त कार्य पर कितनी धनराशि किस निर्माण एजेन्सी को दी गई है? स्वीकृत राशि कितनी बकाया है? शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी की धीमी गति पर ठेकेदार को कितनी बार पत्राचार कब किस दिनांक को किया गया? पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) छात्रावास निर्माण में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी ठेकेदार दोषी है? क्या विलम्ब के लिये दोषी निर्माण एजेन्सी पर कितनी राशि का आर्थिक दण्ड लगाया जावेगा? नियमानुसार विभाग की क्या नीति है? (घ) क्या सही है छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क रहने की सुविधा दी जाती है? यह सुविधा चार वर्ष बीतने के बाद भी नहीं मिल सकी है, उस कारण छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भारी असुविधा अध्यापन कार्य में हो रही है। निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मुरैना जिले के उत्कृष्ट स्कूल के 100 सीटर बालक छात्रावासों का निर्माण दिनांक 20.10.2020 को आरंभ हुआ, परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा उपलब्ध जानकारी अनुसार निर्माण की समय-सीमा 14 मार्च 2022 है। वर्तमान में निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पुराने भवन के डिसमेंटल होने के बाद दिनांक 15.09.2021 से प्रारंभ हुआ, अंतिम निर्माण की समय-सीमा 14 मार्च 2022 है, परंतु स्थल देर से प्राप्त होने से कार्य समय पर होना संभव नहीं है। वर्तमान में भू-तल की छत का कार्य प्रगति पर है। (ख) प्रश्नाधीन अद्यतन दोनों भवनों के निर्माण हेतु संपूर्ण राशि निर्माण एजेन्सी परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लोक निर्माण विभाग) को प्रदाय की गई है। जिला परियोजना यंत्री परियोजना क्रियान्वयन इकाई मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार रू. 256.76 लाख का भुगतान निर्माण एजेन्सी को किया गया, स्वीकृत राशि में से किये जाने वाले कार्य के विरूद्ध रू. 515.00 लाख शेष है। निर्माण एजेन्सी को स्थल विलंब से उपलब्ध कराया गया है, तद्नुसार एजेन्सी की प्रगति अनुपातिक है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। बालक छात्रावास का संचालन अस्थाई भवन में किया जा रहा है। बालिकाओं द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण बालिका छात्रावास का वर्तमान में संचालन नहीं किया गया है। शेषांश उत्तरांश ''क'' अनुसार।
मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत सुदूर सड़कें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 2481 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र भितरवार की जनपद पंचायतों में मनरेगा योजना अन्तर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितना सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई? सड़कवार, राशिवार, ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार एवं लम्बाई सहित कार्य एजेन्सीवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। साथ ही मनरेगा योजनान्तर्गत सुदुर सड़क स्वीकृति के शासन के क्या निर्देश हैं? निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) उक्त वर्षों में स्वीकृत मार्गों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या है? क्या मनरेगा अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव जिले से प्रदेश स्तर पर भेजे जाते है? यदि हाँ, तो नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे कि किस नियम के तहत प्रस्ताव भेजे जाते हैं? यदि जिला स्तर से स्वीकृति के निर्देश हैं तो जिला स्तर से ही मनरेगा अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति क्यों प्रदाय नहीं की जाती। वर्तमान में कितनी सड़कों के प्रस्ताव जिला ग्वालियर से आयुक्त मनरेगा अन्तर्गत प्रेषित किए गये हैं, स्वीकृति कब तक करा दी जावेगी? समय-सीमा सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 15 फरवरी 2022 की स्थिति में पचायंत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय सहित पूर्ण विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र भितरवार की जनपद पंचायतों में मनरेगा योजना अन्तर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक 5 सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'अ' अनुसार है। विभाग के पत्र क्रमांक 9581/MGNREGS-MP/SE-1/2013 दिनांक 17/12/2013 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सड़कों के निर्माण (ग्राम व मजरे-टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु सुदूर ग्राम संपर्क सड़क व खेत सड़क उपयोजना के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत मार्गों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी उतरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। जी नहीं। विभाग के पत्र क्र. 293 दिनांक 23.05.2020 के अनुक्रम में नियमानुसार जिला स्तर से परीक्षण उपरांत स्वीकृतियां जारी किये जाने के निर्देश है। तदानुसार कार्यवाही की जाती है। वांछित जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'स' अनुसार है।
मनरेगा अंतर्गत चैकडेम निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 2489 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा अतंर्गत जनपद एवं ग्राम पंचायतों में चैकडेम निर्माण कराने की स्वीकृति देने के अधिकार शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रदाय किया है? यदि हाँ तो प्रति प्रदाय करें। (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा मनरेगा अंतर्गत चेक डेम निर्माण कराए जाने की स्वीकृति जनपद एवं ग्राम पंचायतों को प्रदाय की गई थी? यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र छतरपुर की ग्राम पंचायतवार विगत वर्ष की संख्यात्मक जानकारी प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विभाग के परिपत्र क्र. 5654/MGNREGS-MP/NR-3/2020 दिनांक 18.12.2020 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को रू. 150 लाख तक प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार प्रदत्त हैं। परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा मनरेगा अंतर्गत चैकडेम निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है किंतु विभाग द्वारा जारी उत्तरांश 'क' में उल्लेखित परिपत्र के तहत सक्षम अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में विगत वर्ष में 19 ग्राम पंचायतों में 34 चैकडेम निर्माण कार्यों की Online स्वीकृति SECURE सॉफ्टवेयर में राशि रू. 15 लाख तक की ग्राम पंचायत तथा राशि रू. 25 लाख तक की प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत स्तर से दिये जाने की व्यवस्था होने से ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत स्तर से स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''2'' अनुसार है।
खेल स्टेडियम का रख-रखाव
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 2492 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1683, दिनांक 02 मार्च 2021 के प्रश्नांश "घ" के उत्तर में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है एवं रख-रखाव हेतु आवश्यकतानुसार व्यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को लिखे पत्र क्र 1290 दिनांक 11.11.2021 के अनुक्रम में निर्माण एंजेसी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर ने पत्र क्रमांक 2225 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा अवगत कराया कि खेल मैदान पलोठा कार्य का हस्तांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छतरपुर को दिनांक 11.03.2019 को किया जा चुका है एवं मरम्मत की जिम्मेदारी भी जनपद पंचायत छतरपुर की है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजावर ने पत्र क्र 2926 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पलोठा खेल स्टेडियम जनपद पंचायत बिजावर के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, न ही उक्त स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी बिजावर जनपद की है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1683 दिनांक 02 मार्च 2021 के प्रश्नांश ''घ'' का विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि ग्राम पंचायत बरकोंहा के ग्राम पलोठा के स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है, उत्तर में टंकण त्रुटिवश जनपद पंचायत छतरपुर के स्थान पर जनपद पंचायत बिजावर टंकित हो गया है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा संशोधित उत्तर दिनांक 24.02.2022 को विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ।
बीज का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 2494 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक कृषि द्वारा प्रदेश में उत्पादित आधार बीज का आवंटन किया गया? यदि हाँ तो किस-किस संस्था को बीज का आवंटन किया गया एवं उन संस्थाओं द्वारा किस-किस जिले को विगत पांच वर्षों में कितना-कितना बीज आवंटित किया गया? वर्षवार, संस्थावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले को कितना-कितना बीज किस-किस संस्था से किस उत्पादन संस्थाओं को आवंटित किया गया? संस्थावार, वर्षवार, किस्मवार जानकारी दें। आवंटन अनुसार उत्पादन संस्थाओं द्वारा प्राप्त किये गये बीज की जानकारी देवें। (ग) यदि जिले को संबंधित संस्थाओं द्वारा विगत वर्षों में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ तो किस आधार पर बीज अनुदान उप संचालक कृषि कटनी ने किसके आदेश से भुगतान किया? वर्षवार, फसलवार कितना-कितना विगत पांच वर्षों में अनुदान दिया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध आधार बीज का अनुदान देने के लिए यदि उप संचालक दोषी है तो क्या उनसे संपूर्ण अनुदान की राशि वसूली करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलंबित किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न अद्भूत नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न अद्भूत नहीं होता। (ग) कटनी जिले को विगत पांच वर्षों में संचालनालय स्तर से आधार बीज आवंटित नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्न अद्भूत नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न अद्भूत नहीं होता है।
बीज क्रय में शासनादेशों की अवहेलना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
87. ( क्र. 2495 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न 97 दिनांक 09.03.2020 के उत्तर में (क) बीज संघ से पंजीकृत बीज उत्पादन संस्थाएं से बीज क्रय किया गया है। (ख) शासकीय संस्था के पास प्रमाणित बीज शेष नहीं है एवं (ग) के उत्तर में अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है, बतलाया गया? क्या प्रमुख सचिव कृषि के निर्देश है कि बीज निगम में बीज की उपलब्धता की स्थिति में बीज उत्पादन समितियों से कोई भी बीज क्रय नहीं किया जाये? शासनादेशों की उप संचालक कृषि द्वारा अवहेलना करते हुये जिले एवं जिले की बाहर की समितियों से बीज क्रय किया गया? (ख) कटनी जिले में विगत पांच वर्षों में बीज निगम के पास क्या-क्या, कितना-कितना बीज उत्पादित हुआ? बीज निगम से कितना-कितना, क्या-क्या बीज प्राप्त किया? जब बीज निगम के पास बीज उपलब्ध था तो शासन के किस निर्देश पर बीज उत्पादन समितियों से बीज क्रय किया गया? आदेशों की प्रतियां देवें। बिना आदेश के बीज क्रय करने के लिए क्या उप संचालक दोषी है? यदि हाँ तो क्या निलंबित कर विभागीय जांच संस्थापित की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा को असत्य जानकारी देने के लिए क्या विस्तृत जांच करायी जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) तारांकित प्रश्न 97 दिनांक 09.03.2020 के प्रश्नांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी नहीं। शासन के निर्देशानुसार प्रथमता: बीज निगम अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं (म.प्र.) राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ से संबद्ध बीज समितियां) द्वारा स्वयं के द्वारा उत्पादित बीज ही प्रदाय करने के निर्देश है। इसके तहत ही उक्त बीज उत्पादक संस्थाओं से बीज प्रदाय किया गया है। उप संचालक कृषि द्वारा शासन आदेशों की अवहेलना नहीं की गयी है। शासन आदेशों के अनुसार ही बीज प्रदाय किया गया है। (ख) कटनी जिले में विगत पांच वर्षों में बीज निगम कटनी द्वारा उत्पादित फसलवार, किस्मवार बीज की मात्रा, उत्पादित बीज से विभाग को प्रदाय बीज मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों एवं जिले को प्रदाय लक्ष्य अनुसार बीज निगम एवं अन्य बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं से बीज का भण्डारण विभागीय योजनाओं हेतु किया गया। शासन आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष प्रश्न अद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न अद्भूत नहीं होता है।
ग्रेवल सड़क, सुदूर सड़क, पहुंच मार्ग की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 2498 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा अंतर्गत मण्डला जिले की विधान सभा क्षेत्र बिछिया में कितनी ग्रेवल सड़क/सुदूर सड़क/पहुंच मार्ग की स्वीकृति दी गई है? दिनांक 04 दिसंबर 2021 को जिला कलेक्टर द्वारा कितनी सड़कों का अनुमोदन किया गया था? इनमें से कितनी सड़कों के ए.एस. जारी किए गए हैं? शेष सड़कों के ए.एस. जारी नहीं करने के क्या कारण हैं? कब तक ए.एस. जारी कर दिए जाएंगे? (ख) क्या मण्डला जिला मनरेगा पी.ओ. की कार्य प्रणाली को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा दो बार पत्र लिखे गए हैं? यदि हाँ तो उनकी प्रति उपलब्ध कराएं एवं विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? अवगत कराएं। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उपरोक्त जिले से स्थानांतरण हेतु सी.ई.ओ. मनरेगा को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त पी.ओ. को कब तक मण्डला जिले से हटाया जाएगा? (ग) मण्डला जिले के जनपद पंचायत घुघरी के ग्राम अहमदपुर से सिंघनपुरी के बीच कुकरा नाला में मनरेगा से काजवे कम एनीकट का निर्माण करवाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1543/सीएमएस/एसएमएस/2021 दिनांक23.12.2021के माध्यम से कार्यवाही हेतु विभाग को लेख किया गया है? यदि हाँ तो उक्त दोनों पत्रों की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा अंतर्गत मण्डला जिले की विधानसभा क्षेत्र बिछिया में कुल 68 ग्रेवल सड़क/सुदूर सड़क/पहुंच मार्ग की अनुमति/स्वीकृति जिला स्तर से दी गई है। दिनांक 04 दिसम्बर 2021 को कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-संभाग 1 के प्रस्ताव के अनुसार जिला कलेक्टर मण्डला द्वारा प्रेषित 06 कार्यों के प्रस्ताव पर अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। इनमें से 05 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जनपद पंचायत मवई अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर में भानपुर से चौगानियां टोला तक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत मवई द्वारा एक सप्ताह में जारी कराकर कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। कार्यवाही जिला स्तर पर की जाती है। जी हाँ। पी.ओ. को हटाने के संबंध में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। पत्रों में उल्लेखित कार्य की मांग के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला के पत्र क्र.मनरेगा/जि.पं./4073 मण्डला दिनांक 02.02.2022 से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार प्रस्तावित स्थल के समीप ही एक स्टाप डेम एवं एक काजवे कम स्टाप डेम प्रधानमंत्री सड़क में पूर्व से निर्मित है, जिससे ग्राम पंचायत सिंघनपुरी भी जुड़ा हुआ है। अत: प्रस्तावित स्थल पर नई संरचना के निर्माण की आवश्यकता नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 2500 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में संचालित हाई स्कूलों व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सामग्री क्रय व अन्य व्यय हेतु कुल कितनी राशि प्रदाय की गई? जानकारी उपलब्ध कराएं। खरीदी गई सामग्री का भौतिक सत्यापन व गुणवत्ता जांच कब-कब किसके-किसके द्वारा की गयी? क्या स्कूलों की स्टोर पंजी में क्रय सामग्री दर्ज की गई? क्या सभी स्कूलों द्वारा उपरोक्त खरीदी में क्रय नियमों का पालन किया गया था? यदि नहीं तो कितने विद्यालयों ने अनियमित व्यय किया? क्या राज्य स्तर से टीम गठित कर जांच करवाई जायेगी? (ख) क्या हाल ही में स्कूलों द्वारा टेबलेट क्रय करने में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं एवं स्कूलों को टेबलेट प्राप्त ही नहीं हुए हैं और बिलों का भुगतान कर दिया गया है? क्या जो टेबलेट स्कूलों द्वारा खरीदे गए उनकी वर्तमान में बाजार में कीमत कम है और बिलों का भुगतान ज्यादा कीमत में किया गया है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है? यदि हाँ तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? इसमें कौन-कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 अनुसार है। वर्ष 2021-22 में शाला स्तर से व्यय उपरांत जिले से प्रतिपूर्ति/भुगतान की व्यवस्था है। भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदाय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में टेबलेट का भुगतान नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच सौंपी गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 2506 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार ने सरपंच, उप सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, जिला एवं जनपद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के लिये विगत कई वर्ष पहले मानदेय निर्धारित किया था? यह मानदेय की राशि अत्यंत कम है, एक और सांसदों और विधायकों के मानदेय में प्रतिवर्ष राशि की वृद्धि की जाती है, लेकिन पंचायत राज के निर्वाचित जनपद प्रतिनिधियों के मानदेय में कई वर्षों से वृद्धि नहीं हुई है तो क्या पंचायत मंत्री महोदय इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करेगें? यदि हाँ तो कब तक? (ख) जिस प्रकार से सांसद एवं विधायकों को पेंशन की व्यवस्था है, क्या इसी तरह से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी मानदेय के रूप में पेंशन दी जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? (ग) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में दो ब्लाक जुन्नारदेव एवं तामिया है। जिसमें दो तिहाई तामिया ब्लाक की 33 पंचायतें कार्यक्षेत्र में आती है एवं जुन्नारदेव ब्लाक की 95 पंचायतें कार्यक्षेत्र में आती है। वर्तमान में पुनर्गठन पंचायतों का परिसीमन चल रहा है, इस पर विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव की कुल पंचायतों को पुनर्गठन करके 50 हजार आबादी को मानकर 5 जिला पंचायत क्षेत्र बनाया जाने पर विचार करेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के रूप में पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 2509 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विदिशा तहसील के ग्राम सांगई जो कि वर्षाकाल में चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। आने-जाने का साधन नहीं होने से ग्रामवासियों को काफी विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर है, के लिए सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं इसी क्षेत्र के ग्राम सतपाडा करारिया से रायसेन जिले के देहगांव तक जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कार्य की योजना प्रस्तावित है? (ख) क्या शासन म.प्र. ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से अथवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित किसी भी शासन योजना से उक्त सड़क निर्माण कार्यों को योजना में शामिल किए जाने के संबंध में स्वीकृति हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम सांगई मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है किन्तु ग्राम सांगई का टपरा गांगई का पहुंच मार्ग वर्षाकाल में बाधित हो जाता है। साचेत मुख्य सड़क से गांगई की ओर मार्ग मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित है। प्रश्न में उल्लेखित अन्य मार्ग सतपाड़ा करारिया से देहगांव मार्ग प्रस्तावित नहीं है। (ख) ग्राम सांगई के टपरा गांगई तक का मार्ग जिले में मजदूरी एवं सामग्री अनुपात संधारित नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है। प्रश्न में उल्लेखित अन्य मार्ग सतपाड़ा से करारिया मध्य कोई कच्चा मार्ग प्रचलन में नहीं है। योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण वर्तमान में स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जा रही है।
निर्धारित अनुदान नियमों का पालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
92. ( क्र. 2512 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत तहसील विदिशा एवं तहसील ग्यारसपुर अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितने कृषकों द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त तो कर लिया गया किन्तु अनुदान प्राप्त करने के पश्चात ही योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर वसूली योग्य पाए गये? शासन द्वारा निर्धारित अनुदान नियमों का पालन नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही योग्य कृषकों की सूची प्रदान की जाए। (ख) क्या यह है कि विदिशा नगरपालिका परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष एवं उनकी धर्म पत्नी के द्वारा विभागीय योजनाओं का अनुदान लाभ प्राप्त कर शासन नियमों के अनुसार योजना का क्रियान्वयन नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो उक्त क्रम में कितनी राशि की वसूली की गई? यदि नहीं तो राशि वसूली नहीं किए जाने के कारण सहित बतायें कि कब तक वसूली की जायेगी? निश्चित अवधि से अवगत करायें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) विदिशा जिला अंतर्गत तहसील विदिशा एवं तहसील ग्यारसपुर अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 7833 कृषकों द्वारा विभागीय योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसमें से शासन द्वारा निर्धारित अनुदान नियमों का पालन नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही योग्य किसानों की सूची पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
वित्तीय अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 2513 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 685/पं.रा./शिका./VIP/मंत्री/ 2022 दिनांक 14.01.2022 परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत झाड़पीपल्या, सूकली एवं हुलखेड़ी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच दल का गठन कर सात दिवस में मय स्पष्ट अभिमत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जांच दल को दिनांक 31.01.2022 को दिये गये थे? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक जांच दल द्वारा जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हैं? यदि हाँ तो प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त पंचायतों की जांच प्रचलन में होने के बावजूद भी उक्त पंचायतों द्वारा राशि का आहरण प्रश्न दिनांक तक किया जा रहा हैं? यदि हाँ तो क्या जांच पूर्ण होने तक उक्त पंचायतों के बैंक खातों पर प्रतिबंध लगाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा शासन एवं संचालक महोदय से उक्त जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित न होकर संपूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से हो, इस हेतु शासन स्तर के जांच दल से जांच करवाने का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ तो क्या उक्त पंचायतों की शासन स्तर से जांच दल गठित कर जांच करवाने के निर्देश जारी किये जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। किन्तु प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित पत्र क्र. 685 न होकर अपितु 658 है। जी नहीं। जांच की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक प्रक्रियाधीन है। जांच दल के द्वारा दिनांक 20.02.2022 को जांच पूर्ण करने हेतु 01 माह का समय मांगा गया है। (ख) जी हाँ। जांच प्रक्रियाधीन होने से पंचायतों के खातों पर प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांकित पंचायतों की जांच उत्तरांश 'क' अनुसार प्रक्रियाधीन होने से प्रश्नानुसार अब शासन स्तर से पृथक से जांच दल गठित कर जांच कराने के निर्देश जारी करने की आवश्यकता उपस्थित नहीं होती है।
शासकीय राशि का दुरूपयोग
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 2514 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरावर में विगत पांच वर्षों में प्रश्न दिनांक तक कब-कब कितनी राशि स्वयं स्त्रोतों एवं शासन से आय स्वरूप प्राप्त हुई तथा कब-कब, कितनी-कितनी राशि का व्यय किस प्रयोजन हेतु किन-किन सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति व शासनादेश के परिपालन में किया गया? वर्षवार आय-व्यय सहित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त शाला को प्राप्त आय का कोरोना संक्रमण में शालाएं बंद होने के दौरान अवधि में परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला विज्ञान, क्रीड़ा शुल्क खेल प्रतियोगिता, शैक्षणिक भ्रमण, रेडक्रास, शाला विकास सहित अन्य गतिविधियों में व्यय बताकर लाखों रूपये की शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया हैं? यदि हाँ तो क्या शासन संयुक्त संचालक स्तर से उक्त शाला के आय-व्यय की जांच करवाने के निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जनभागीदारी समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'', शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' एवं स्थानीय निधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार है। (ख) शाला में प्राप्त आय का कोरोना संक्रमण में शाला बंद होने के दौरान परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, जूनियर रेडक्रास शुल्क एवं शाला विकास निधि में अति आवश्यक होने पर ही छात्र हित/शाला हित में व्यय किया गया। अनियमितता की शिकायत संज्ञान में नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 2546 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2022 की स्थिती में प्रदेश में किस-किस स्तर के कितने विद्यालय हैं तथा उनमें स्थायी शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं? (ख) स्थायी शिक्षक के मान से फिलहाल प्राथमिक (1 से 8) शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा (9 से 12) में कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है तथा अस्थायी अतिथि शिक्षक जोड़कर कितने विद्यार्थी पर एक शिक्षक है तथा केन्द्र शासन के निर्देशानुसार कितने विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिये। (ग) वर्ष 2019 से 2022 जनवरी माह अनुसार धार जिले के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कितने-कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा लंबी अवधि का अनुभव पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा शिक्षक कार्य हेतु प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को क्या शासन नियमित करेगा? (घ) क्या यह सही है कि संविधान अनुसार शिक्षा राज्य का विषय है तथा केन्द्र के निर्देश के बावजूद राज्य शासन को नीति नियम बनाकर नियुक्ति देने का अधिकार है? क्या अतिथि शिक्षकों की समर्पण भाव से की जा रही शिक्षण सेवा को देखते हुए इन्हें उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वानों या गुरूजी की तरह नियमित किया जावेगा
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार हैं, । कक्षा 1 से कक्षा 5 तक केन्द्र शासन के निर्देशानुसार लगभग 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक केन्द्र शासन के निर्देशानुसार विषयवार लगभग 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक एवं कक्षा 9 से 12 तक 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। अपितु मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) ''शिक्षा'' राज्य एवं केन्द्र दोनों का विषय है। उत्तरांश (ग) के अनुसार। जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मनरेगा के कार्य में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 2547 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है की भारत सरकार द्वारा बी.एफ.टी. डिप्लोमेंट हेतु गाइड-लाइन 19.08.2016 के अनुसार प्रदेश में 1020 प्रमाणीकृत वेयरफुट टेक्नीशियन को मनरेगा कार्य के लिये 2500 एक्टिव जॉब कार्डधारी पर एक को रखा गया है? यदि हाँ तो इन्हें अभी तक क्यों नहीं रखा गया? (ख) क्या यह सही है की भारत सरकार ने इस संदर्भ में जारी गाइड-लाइन में राज्य शासन को मात्र संविदा की शर्तें तथा पारिश्रमिक तय करने का अधिकार दिया गया था? वित्तीय भार के नाम पर इनकी नियुक्ति से कैसे इन्कार कर दिया? (ग) क्या बी.एफ.टी. के कार्य पर न रखने से मनरेगा के कार्य में कई अनियमितता पाई गई है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रू. की अफरा तफरी हो रही है। क्या इस अनियमितता को रोकने के लिये बी.एफ.टी. को कार्य पर रखा जायगा। (घ) क्या यह सही है की 985 बी.एफ.टी. को आवश्यक ट्रैनिंग भी दी चुकी है? यदि हाँ तो वर्तमान में कोरोना काल में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए इन्हें कार्य पर रखा जायेगा। (ड.) क्या यह सही है कि 18 राज्यों में बी.एफ.टी. की पद स्थापना कर दी गई है? इसके मद्देनजर प्रदेश में भी इन्हें कार्य पर रखा जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, 953 प्रमाणित BFTs में से नरेगा एम.आई.एस. में मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाले 712 BFT सक्रिय जॉब कार्डधारक परिवार के सदस्य पाये गये। विभाग की सोशल आडिट शाखा द्वारा 591 BFT को सामाजिक एनीमेटर VSA बनाया जा चुका है। 109 BFT VSA के रूप में इसलिए चिन्हांकित नहीं हो सके, क्योंकि वह अन्य रोजगार से जुड़े हैं। शेष बुलाने पर अनुपस्थित रहे। VSA का कार्य करने से मना किया/VSA की नामांकन प्रक्रिया में सफल नहीं हुए/उनसे संपर्क नहीं हो सका। शेष BFT को VSA के रूप में चिन्हांकन किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं, BFT को न रखने से अनिमितता संबंधी कोई जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं आई है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) प्रश्नांश प्रदेश से संबंधित नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
97. ( क्र. 2561 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना किस दिनांक से प्रारंभ की गई है तथा योजना अंतर्गत प्रभावितों को वर्तमान में कितनी राशि भुगतान किये जाने के निर्देश हैं? योजना की प्रति अद्यतन निर्देशों सहित उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या योजना अंतर्गत कृषि कार्य करते समय बिजली का करन्ट लगने या कृषि संयंत्रों से हुई दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति/परिवारों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान निहित किया गया है। यदि हाँ तो नीमच जिले में जनवरी, 2016 से प्रश्नाधीन अवधि में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन स्वीकृत होकर प्रभावित व्यक्ति/परिवारों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में नीमच विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं जो योजना प्रावधान अनुसार होने के उपरांत भी प्रभावित व्यक्ति/परिवारों को आज दिनांक तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? मृतक व्यक्ति एवं आवेदनकर्ता की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (घ) प्रभावित व्यक्ति/परिवारों के आवेदन योजना अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार होने के उपरान्त भी उन्हें आर्थिक सहायता का लाभ नहीं दिये जाने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रभावित व्यक्ति/परिवारों को आर्थिक सहायता का कब तक भुगतान करेगा? समय-सीमा बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना दिनांक 27.09.2008 से प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत प्रभावितों को वर्तमान में कृषकों की कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 4.00 लाख, स्थाई अपंगता में रूपये 1.00 लाख, अंग-भंग होने पर आंशिक अपंगता में रूपये 50000/- एवं अंत्येष्टि में सहायता राशि रूपये 4000/- दिये जाने का प्रावधान है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। नीमच जिले के कलेक्टर कार्यालय में जनवरी 2016 से प्रश्नाधीन अवधि में कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए है तथा 67 आवेदन स्वीकृत होकर प्रभावित कुल 67 व्यक्ति के परिवारों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया। विधानसभावार जानकारी के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र नीमच में कुल प्राप्त आवेदन संख्या 24 में से 19 स्वीकृत एवं 05 अस्वीकृत, विधानसभा क्षेत्र मनासा में कुल प्राप्त आवेदन संख्या 34 में से 32 स्वीकृत एवं 02 अस्वीकृत तथा विधानसभा क्षेत्र जावद में कुल प्राप्त आवेदन संख्या 22 में से 16 स्वीकृत एवं 06 अस्वीकृत किये गए हैं। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जिला नीमच विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत योजना के प्रावधान अनुसार पात्र समस्त हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। (घ) जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रभावित व्यक्ति/परिवारों के आवेदन योजना अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
छात्र-छात्राओं खेल सामग्री का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 2564 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार के द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को खेल सामग्री देने की कोई योजना है? यदि हाँ तो कितनी कीमत की खेल सामग्री/राशि राज्य सरकार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड को दी जाती है? (ख) खेल सामग्री भिण्ड जिले किन-किन स्कूलों में वितरण की जा रही है? खेल सामग्री में क्या-क्या सामान दिया जा रहा है? कितने स्कूलों में पहुंच चुकी हैं? कितने स्कूल शेष रह गये हैं? किस कम्पनी की खेल सामग्री छात्र-छात्राओं को दी जाती है? क्या छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले खेल सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। छात्र-छात्राओं को खेल सामग्री देने की कोई योजना नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्डरी एजुकेशन) के तहत प्रति विद्यालय खेल सामग्री हेतु राशि रू. 25000/- का प्रावधान है। भिंड जिले को 178 शासकीय हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए 44.50 लाख की राशि दी गई है। (ख) खेलकूद हेतु (Sports And Physical Grant) सामग्री का क्रय शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया जाता है। भारत शासन द्वारा निर्धारित गाइड-लाइन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रस्तावित सड़क मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 2568 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्र. 5491 दिनांक 18.03.2021 के संबंध में प्रश्न क्र. ''ग'' के प्रेषित उत्तर में किन-किन सुदूर सड़क मार्गों को सम्मिलित किया गया है? जानकारी देवें। (ख) क्या तारांकित प्रश्न क्र. 5491 के ''घ'' में प्रश्नकर्ता को अवगत कराने का उत्तर प्रेषित किया गया है? विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया है? अवगत पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) यदि प्रश्नाशं ''क'' एवं ''ख'' में दिये गये उत्तर की सही जानकारी सदन में प्रेषित नहीं की गई है तो इसके लिए विभाग में कौन उत्तरदायी है तथा विभाग सदन में गलत उत्तर प्रेषित किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से सुदूर सड़क मार्ग प्रस्तावित हैं? जानकारी देवे एवं प्रस्तावित सड़क मार्ग कब तक स्वीकृत होंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 2569 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर संविदा कर्मचारियों के मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में आदेश निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा संविदा कर्मचारियों के संबंध में जून 2018 में 90 प्रतिशत मानदेय एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया है? (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' में वर्णित दिशा-निर्देश एवं नियमों का पालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) विभाग संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कब तक 90 प्रतिशत मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) विभाग अंतर्गत संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदाय करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत मानदेय प्रदाय करने के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित है। अन्य बिन्दु पर कार्यवाही प्रचलित है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के संदर्भ में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां को भूमि का आवंटन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
101. ( क्र. 2570 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां जो एम.पी.आई.डी.सी. के अधीन है, उक्त क्षेत्र को शासन द्वारा कितने हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित हेतु आवंटित की गई है? उसमें से कितनी भूमि विकसित की गई है एवं कितनी भूमि शेष है? (ख) औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां की शेष अविकसित भूमि को विकसित करने की शासन स्तर पर कोई योजना है या नहीं? नहीं तो क्या कारण है? (ग) औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां में कितनी औद्योगिक इकाइयों को किस-किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है? आवंटित भूमि पर कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है? इकाई नामवार अवगत करायें। (घ) औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां में जिन औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, किन्तु उनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया? कारण सहित विस्तृत विवरण देवें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) राज्य शासन द्वारा 221 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु आवंटित की गई है, जिसमें 122 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है एवं 99 हेक्टेयर भूमि शेष है। (ख) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां की शेष अविकसित भूमि को विकसित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। निवेशकों द्वारा पर्याप्त रूचि दर्शाने पर शेष अविकसित भूमि को विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी। (ग) एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुवां में 134 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इकाइयों की सूची एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक में समाहित है।
मॉडल आई.टी.आई का उन्नयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
102. ( क्र. 2572 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे तारांकित प्रश्न क्र. 322, दिनांक 23.02.2021 के उत्तरांश में बताया गया था कि भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 24.76 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है तथा दिनांक 21.07.2021 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। यदि हाँ तो क्या कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है तथा कब तक कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे? कार्य में विलंब के लिये कौन दोषी है? क्या शासन दोषियों पर कार्यवाही करेगा तथा कब तक? (ख) क्या सागर मॉडल आई.टी.आई. के उन्नयन अंतर्गत किये जा रहे भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें आयी हैं? यदि हाँ तो क्या शासन स्तर पर इनके निरीक्षण हेतु कोई जाँच कमेटी बनाई गई है और अब तक कमेटी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) सागर मॉडल आई.टी.आई. के लिये कौन-कौन से नवीन उपकरण, मशीन, टूल्स एवं अन्य सामग्री प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? अब तक कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं शेष कब तक प्रदान करा दिये जायेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भवन निर्माण एवं केम्पस विकास का कार्य कोविड लॉकडाउन तथा संविदाकार मेसर्स एन.पी.सी.सी. द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने से पूर्ण नहीं किया जा सका। कार्य माह अप्रैल, 2022 तक पूर्ण किया जावेगा। कार्य में विलम्ब के लिए निर्माण एजेंसी पर अनुबंध की कंडिका अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) व्यवसाय की टूल लिस्ट अनुसार क्रय किये जाने का प्रावधान है। आई.टी.आई. का सिविल कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 2573 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 266 दिनांक 20/12/2021 को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल pmyag.nic.in पर उपलब्ध है? यदि हाँ तो क्या उक्त पोर्टल में जिन-जिन मजदूरों की मजदूरी शून्य एवं 100 दिन से कम का भुगतान प्रदर्शित हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्य पूर्ण नहीं किया जाना उल्लेखित होता है? यदि नहीं तो उक्त कार्य को पूर्ण क्यों नहीं किया गया? कारण स्पष्ट करें। (ख) चंदला विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कार्य पूर्ण एवं मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार कम से कम मजदूरों को 100 दिन मजदूरी का काम देने के नियम व निर्देश हैं? यदि हाँ तो क्या शासन 100 दिन से कम मजदूरी भुगतान जहां-जहां किया जाना ऑनलाइन सूची में प्रदर्शित हो रहा है तो क्या शासन जांच दल गठित कर जांच के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मजदूरी भुगतान की कार्यवार (आवासवार) जानकारी मनरेगा पोर्टल के पब्लिक डोमेन में nrega.nic.in की एम.आई.एस. रिपोट R 6.8 पर उपलब्ध है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 2575 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर की चंदला विधानसभा क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहरा शासकीय हाई स्कूल बरहा एवं मुडरी के भवनों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया था? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार यदि हाँ तो उल्लेख करें। (ग) प्रश्नांश "क" के अनुसार यदि नहीं तो क्या उक्त विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल न होने से विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है? हाँ या नहीं? (घ) प्रश्नांश "ग" के अनुसार यदि हाँ तो क्या बजट सत्र 2022 में उक्त कार्य हेतु बजट दिया जावेगा? हाँ या नहीं? (ड.) प्रश्नांश "घ" के अनुसार यदि हाँ तो कब तक? (च) प्रश्नांश "घ" के अनुसार यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) विद्यालय में बाउण्ड्रीवॉल की उपलब्धता सुरक्षा एवं अध्यापन कार्य की प्रगति में सहयोगी होती है। (घ) स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) एवं (च) उत्तरांश (घ) के प्रकाश में प्रश्न उद्भू्त नहीं होता है।
म.प्र. ग्राम संपर्कता कार्यक्रम के मापदंड
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 2585 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से गांव प्रश्न दिनांक तक एकल संपर्कता के पहुंच विहीन मार्ग है? इन पहुंच मार्गों को कब तक मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा जायेगा? (ख) म.प्र. ग्राम संपर्कता कार्यक्रम के क्या मापदंड हैं? आदेशों/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित ग्रेवल सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों का डामरीकरण पूर्ण किया गया है एवं कौन-कौन सी सड़कें शेष हैं? (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक वर्ष में कौन-कौन सी सड़कें/पुल कितनी-कितनी लागत की स्वीकृत की गई एवं कार्य कब पूर्ण किया गया? किन-किन सड़कों के उन्नयन के प्रस्ताव कब-कब, कितनी-कितनी लागत के शासन को भेजे गए? जिसमें से कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी लागत की स्वीकृत की गयी? कौन-कौन सी सड़कें शेष है? शेष कार्यों की स्वीकृति कब तक की जावेगी? जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एकल सम्पर्कता विहीन कोई ग्राम नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित मार्गों को पात्रता के क्रम में योजना में शामिल कर उपलब्ध आवंटन के आधार पर स्वीकृति जारी की जा रही है। अत: स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही पूर्णता का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा। (ख) प्रश्नांकित निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित ग्रेवल सड़कों में से डामरीकरण कराये गये एवं डामरीकरण हेतु शेष सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द एवं ''इ'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 2593 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा जौरा अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने आवास स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2011 तक की आवास सूची में कितने लाभार्थी पात्र हैं व कितने अपात्र हैं? उनकी ग्राम पंचायतवार, वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। क्या अपात्र हितग्राहियों की जांच करवायी जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताया जाना सम्भव होगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) वर्ष 2011 तक की प्रधानमंत्री आवास सूची से कुछ हितग्राही छूट गये हैं जो वास्तव में गरीब हैं और प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रता रखते हैं। क्या उनके द्वारा सर्वे करवाकर उनके प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम जोड़े जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आवास स्वीकृति के समय ही परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण की जाती है। (ग) आवास के लाभ से वंचित हितग्राही, जो तत्समय गांव में उपलब्ध थे, आवास प्लस में जोड़ गया है।
सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 2597 ) श्री तरबर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है? दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध करायें। (ख) बण्डा विधासभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना फेस-पांच के निर्माण कार्यों की क्या गुणवत्ता की जांच की गई? यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा और नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत छापरी सहावन से भड़राना रोड़ के संबंध में क्षेत्र के लोगों से लगातार सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतों के समाधान हेतु क्या विभाग उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच करवायेगा? यदि हाँ तो, कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू है। इस संबंध में ऑपरेशन मेन्यूअल के चैप्टर 11 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-5 अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित मार्ग पी.एम.जी.एस.वाय.-3 अंतर्गत वर्ष 2019-20 में टी 01 एम.डी.आर. (बांदा शाहपुर रोड) भदराना-सहावन-गाड़र से एन.एच. 86 (छापरी तिगड्डा) के नाम से स्वीकृत है। उक्त मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत मार्ग की गुणवत्ता का परीक्षण समय-समय पर स्वतंत्र रूप से संसूचीबद्ध राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक द्वारा किया गया है एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुदान पर बीज एवं कृषि उपकरणों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
108. ( क्र. 2598 ) श्री तरबर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ के किसानों को 01 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान पर बीज एवं कृषि उपकरण कितने किसानों को कितनी मात्रा में प्रदान किये गये? दोनों विकाखण्डों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत किसानों का चयन किस आधार पर किया गया? चयन प्रकिया में प्रयुक्त मापदण्डों की कॉपी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सागर जिले के अंतर्गत वि.ख. बण्डा एवं शाहगढ़ के किसानों को 01 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान पर प्रदाय किये गये बीज एवं कृषि उपकरण की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार किसानों को अनुदान पर बीज एवं कृषि उपकरण प्रदाय करने हेतु चयन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
स्वीकृत सड़कों के निर्माण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 2603 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्या द्वारा प्रश्न क्रं. 449 दिनांक 20/12/2021 के विगत दिनांक से आज तक नरसिंहपुर जिले में कितनी मनरेगा खेत किसान सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आज दिनांक तक कितनी स्वीकृत सड़कों में कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? कितनी सड़कों का निर्माण अधूरा है? कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार आज दिनांक तक कितनी सड़कों का भुगतान पूर्ण हो चुका है एवं कितनी सड़कों का भुगतान अभी शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्न क्र. 449 दिनांक 20/12/2021 के विगत दिनांक से आज तक नरसिंहपुर जिले में मनरेगा योजनांतर्गत कुल 550 खेत/सुदूर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार नरसिंहपुर जिले में आज दिनांक तक 550 स्वीकृत सड़कों में से किसी भी सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, 511 सड़कें प्रगतिरत श्रेणी में हैं। योजना माँग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉब कार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की माँग तथा मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) 20/12/2021 से 511 प्रगतिरत ग्रेवल सड़कों में किसी भी सड़क का शत्-प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ है। सभी 511 प्रगतिरत ग्रेवल सड़कों में कार्य की भौतिक प्रगति व मूल्यांकन अनुसार सामग्री मद में राशि की उपलब्धता होने पर भुगतान की कार्यवाही होना शेष है।
भवन विहीन स्कूलों का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 2604 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा नरसिंहपुर में वर्ष 2021-22, 2022-23 में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत एवं उन्ययन किये गये हैं? जानकारी प्रदान करें। (ख) विधानसभा नरसिंहपुर हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन के बाद भवन विहीन है एवं दूसरे अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या भवन विहीन स्कूलों में कब तक भवन निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (घ) यदि नहीं तो क्यों? क्या भवन विहीन स्कूल को कब तक दूसरे अन्य भवनों में संचालित किया जावेगा? जानकारी प्रदान करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सोयाबीन बीज की कालाबाजारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
111. ( क्र. 2605 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में सोयाबीन उत्पाद का रकबा कितना है? क्षेत्र में सबसे अधिक बोई जाने वाली खरीब फसल कौन सी है? (ख) प्रदेश में सोयाबीन का अधिकतम मूल्य कितना है? क्या यह सही है कि किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है? (ग) क्या यह सही है कि किसानों से राशि रु. 2200-3000 प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदने वाले व्यापारियों द्वारा उसे बीज के रुप में 8000-10000 रु. क्विंटल बीज के रुप में किसानों को बेचा गया था? (घ) वर्षा की खेच होने के कारण दोबारा बोवनी की स्थिति में किसानों को अच्छा सोयाबीन बीज कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग एवं बीज निगम की क्या कार्ययोजना है? (ङ) क्या आने वाले समय में सोयाबीन बोवनी के पूर्व उच्च क्वालिटी का बीज न्यूनतम दर पर किसानों को उपलब्ध कराते हुए इसकी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के कदम उठाये जाएंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) खण्डवा जिले में सोयाबीन फसल का रकबा 200983 हेक्टर है, क्षेत्र में खरीफ में सबसे अधिक सोयाबीन फसल बोई जाती है। (ख) प्रदेश में सोयाबीन बीज का अधिकतम मूल्य राशि रू 8615/- प्रति क्विंटल रहा। किसानों को मण्डी में उपज की गुणवत्ता के आधार पर सोयाबीन का उचित मूल्य मिल रहा है। (ग) जिले में व्यापारियों द्वारा राशि रू. 2000-3000/- प्रति क्विंटल सोयाबीन बीज खरीदा एवं उसे रू. 8000 से 10000/- क्विंटल बीज के रूप में बेचने संबंधी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई और ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में भी नहीं आया। (घ) वर्षा के खेत अथवा दौबारा बोवनी की स्थिति में कृषकों को, क्षेत्र में हुई वर्षा के आधार पर सोयाबीन के अतिरिक्त मूंग, उड़द, मक्का आदि कम अवधि की फसल बोने हेतु आकस्मिक कार्य योजना क्रियान्वित की जाती है। किसानों को मानक अनुरूप प्रमाणित बीज शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। (ड.) खरीफ 2022 में बोवनी के पूर्व शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर मांग अनुसार बीज की आपूर्ति की जावेगी। बीज विक्रेता कालाबाजारी करते हुये पाये जाने पर बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
112. ( क्र. 2630 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. की पूर्ववर्ती सरकार माननीय श्री कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिला बड़वानी में कुल कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? तहसीलवार संख्या बताएं। (ख) उक्त संख्या अनुसार किसानों पर योजना प्रारंभ तक कुल कितना ऋण था? (ग) बड़वानी जिले में फसल ऋण नहीं चुकाने के कारण आत्महत्या करने वाले कितने किसान हैं? उनके नाम बतावें एवं विभाग के द्वारा उनकी मृत्यु उपरान्त क्या-क्या कार्यवाही की गई है? प्रतिवेदन देवें। (घ) क्या प्रदेश सरकार ऐसी आत्महत्या करने वाली घटनाओं को रोकने के लिए योजना बना रही है, जिससे कि कृषक ऐसा कदम नहीं उठाएं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के अनुसार।
पुल का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 2645 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑपरेशन मेन्युअल के कंडिका क्रमांक 1.5 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत निर्मित बारमासी सड़क में नदी नालों पर बने जलमगनीय पुल-पुलियों के ऊपर से पानी बहने के कारण 1 वर्ष में प्रत्येक बार लगातार 3 दिवस तक तथा संयुक्त रूप से 1 वर्ष में कुल 15 दिनों तक यातायात बाधित होना अनुमत है। (ख) यदि हाँ तो उक्त स्थिति का वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करने का तरीका क्या है? विभाग द्वारा ग्राम सभा एवं विधायकों के मत को नजर अंदाज क्यों किया जाता है तथा इसका परीक्षण विभाग का कौन अधिकारी किन मापदण्डों पर करते हैं? (ग) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन जलमगनीय पुल-पुलियों पर पानी बरसात में कितने दिन तथा कितने समय रहता है? पूर्ण विवरण देवें। (घ) 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किन-किन जलमगनीय पुल-पुलियों पर पुल निर्माण हेतु माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन माध्यमों से आवेदन पत्र मिले तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) इसके परीक्षण के लिये विभाग के पास कोई वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है, ग्राम सभा एवं विधायक के मत को नजर अंदाज नहीं किया जाता, विभागीय मैदानी इंजीनियर के द्वारा स्थल निरीक्षण के समय स्थानीय लोगों से पूछताछ करके पुल/पुलियों के जलमग्न होने की स्थिति का आंकलन किया जाता हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
सड़कों तथा पुलों के कार्यों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 2646 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुलों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? अनुबंध अनुसार उक्त कार्य पूर्ण होना था, उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (ख) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें गारण्टी अवधि में है? उनकी मरम्मत तथा पटरी की साफ-सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही है? (ग) फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कों की गारण्टी अवधि समाप्त हो गई है? वर्तमान में उक्त सड़कों की मरम्मत तथा रख-रखाव का कार्य कौन कर रहा है? पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र कब कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। संधारण एक सतत् प्रक्रिया है। समस्त मार्गों में संधारण का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है।
अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 2677 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के दिवंगत होने की स्थिति में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है? नहीं तो क्या योजना प्रस्तावित है? कब तक अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जावेगा? (ख) क्या 2006, 2007, 2008 एवं 2009 में नियुक्त अध्यापकों को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान एवं 1998 व 2001 में नियुक्त अध्यापकों को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान दिया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक आदेश जारी किये जायेंगे? (ग) अध्यापक शिक्षक संवर्ग की विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में शासन को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त ज्ञापनों में इनकी प्रमुख मांगे क्या है? इन पर मांगवार विभाग द्वारा पूर्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 2678 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य तौर से पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की जाती है? समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर तकनीकी अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी तय की जाती है? (ख) विधानसभा क्षेत्र मैहर में वर्तमान में ऐसे कितने प्रचलित कार्य हैं, जिनकी सी.सी. जारी नहीं की जा सकी है? वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुके कौन-कौन से कार्य हैं जिनका पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है? इस हेतु किसका उत्तरदायित्व निर्धारित है? (ग) वर्तमान में किन-किन पंचायतों ने विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने की सूचना विभिन्न माध्यमों से उपयंत्री, सहायक यंत्रियों या जनपद पंचायत को दी गई है? कार्य पूर्णता के उपरांत भी सी.सी. जारी न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इस हेतु तकनीकी अमले की कमी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत में स्वीकृत निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा सामान्यतः एक वर्ष तथा वृक्षारोपण के कार्यों की पूर्णता की अवधि 3 से 5 वर्ष रखी गई है। योजना अंतर्गत कार्यों का पूर्ण होना जॉब कार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की माँग तथा सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होता है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जाती है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मैहर में महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत 6956 कार्य प्रचलन में हैं। ऐसे 120 कार्य हैं जो वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, किन्तु सामग्री मद में राशि का सतत् प्रवाह न होने से भुगतान लंबित होने के कारण इन कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना शेष है। कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) ग्राम पंचायत पोंडी द्वारा 16 पूर्ण निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी जिनमें से 16 कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। ग्राम पंचायत पिपराकला द्वारा 8 पूर्ण निर्माण कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी जिनके पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। जिन ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाते हैं, उन कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र समय-समय पर सतत् प्रक्रिया के तहत जारी किये जाते हैं। जी नहीं।
मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
117. ( क्र. 2684 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 केबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 प्रारंभ किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं? (ख) यदि हाँ तो भोपाल संभाग के किस-किस जिले में कितने-कितने बेरोजगार युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले में कितने-कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? संख्या सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराएंगे और बेरोजगारी भत्ता कितना-कितना प्रदान करने की योजना है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल संरक्षण हेतु तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 2709 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के तहत विगत 03 वर्षों में जलाशयों, सरोवरों का निर्माण किन-किन स्थानों पर कराया गया? कार्य की लागत सहित ग्राम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतवार बताइये। (ख) प्रश्नांश (क) तालाबों, जलाशयों के प्राक्कलन किन-किन के द्वारा बनाये गए एवं किन-किन अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी? कार्यों को किस नाम, पदनाम के तकनीकी अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराया गया? कार्य की निर्माण एजेंसी कौन थी और कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कब-कब दिये? कार्यवार जानकारी दीजिये। (ग) प्रश्नांश (ख) कार्यों से क्या-क्या लाभ होना आंकलित किया गया था और प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या लाभ होना परिलक्षित हो रहा है और यह आंकलन किसके प्रतिवेदन के आधार पर किया गया? प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले शासकीय सेवक के नाम, पदनाम सहित बताइये। (घ) म.प्र. विधानसभा के विधानसभा प्रश्न क्र. 1721 दिनांक 02.03.2021 के प्रश्नांश (ड.) के दिये गये उत्तरानुसार किस नाम पदनाम के कौन-कौन शासकीय सेवकों के विरूद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही किन अनियमितताओं के आरोपों के चलते प्रचलन में है और क्या प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही पूर्ण हो गई? कार्यवाही किया जाना क्यों शेष हैं? शेष कार्यवाही को कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ड.) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या तालाबों, जलाशयों के निर्माण में अनियमितताओं की जानकारी संज्ञान में आई हैं? यदि हाँ तो क्या एवं किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो ज्ञात अनियमितताओं एवं प्राप्त शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? बताइये।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) म.प्र. विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1721 दिनांक 02.03.2021 के प्रश्नांश (ड.) में दिये गये उत्तरानुसार कटनी जिले में सरोवरों के निर्माण की निविदा में अनियमितताओं के आरोपों के चलते श्री एन.एस. भंवर (अधीक्षण यंत्री), श्री जी.पी. कोरी (कार्यपालन यंत्री), श्री सुरेश टेकाम (कार्यपालन यंत्री), श्री मनीष चार्ल्स (संभागीय लेखापाल), श्री ए.के. आहूजा (सहायक यंत्री) एवं श्री एन.एस. पनरे (मानचित्रकार) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचालित होकर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। आरोप पत्रों का प्रतिवाद उपरांत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचालित है। चूंकि विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें समय बताया जाना संभंव नहीं है। (ड.) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में तालाब निर्माण के संबंध में अनियमितता की जानकारी एवं शिकायतें विभाग के संज्ञान में न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राप्त राशि का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
119. ( क्र. 2710 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गणवेश वितरण हेतु वर्तमान सत्र में राज्य शिक्षा केन्द्र विभाग के किन-किन निर्देशों के पालन में पन्ना जिले में किस-किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या-क्या निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कब-कब दिये गए? प्राप्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) गणवेश तैयार करने वाले समूहों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और उपलब्ध संसाधनों एवं कार्यस्थल का वितरण उपलब्ध कराते हुये बताइये कि इन समूहों की कार्यक्षमता का आंकलन किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब किया गया और क्या प्रतिवेदन दिये गए? (ग) प्रश्नांश (ख) चयनित समूहों से कितनी-कितनी गणवेश तैयार करने हेतु किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब आदेश किए गए? प्रश्न दिनांक तक कितनी गणवेश प्राप्त हुई, वितरित हुई और कितनी गणवेश वितरित होना क्यों शेष है? (घ) क्या पन्ना जिले के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत शासकीय राशि के अपव्यय और अनियमितता के प्रकरणों की विगत 03 वर्षों में जांच की गई? यदि हाँ तो किन-किन कारणों से किन-किन प्रकरणों में किन जांचकर्ता अधिकारियों ने कब-कब जांच की? जांच के क्या प्रतिवेदन किस सक्षम अधिकारी को कब-कब प्रस्तुत किए गए? प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ड.) जिला पंचायत कटनी के पत्र क्रमांक-1949/ जिपं/शिक्षा/2020 दिनांक 05/03/2020 से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित अन्तरिम प्रतिवेदन की जांच क्यों की गई एवं जांच प्रतिवेदन क्या था और राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक-4075/राशिके/ वित्त/2021, दिनांक 03/08/2021 से क्या जांच हेतु किसे निर्देशित किया गया था तथा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या जांच की गई एवं क्या जांच/कार्यवाही किया जाना शेष है? (च) प्रश्नांश (घ) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में जांच लंबित रखने और प्रतिवेदनों पर अनुमति प्रदाय में विलंब होने का कारण बताइये और क्या गंभीर अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही अवधि नियत कर शीघ्रता से की जायेंगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) गणवेश तैयार करने वाले स्व-सहायता समूह की कार्यक्षमता का आंकलन जिला स्तर से किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) स्व-सहायता समूह के नियंत्रणकर्ता विभाग के द्वारा SHG जीविका पोर्टल के माध्यम से कार्य आदेश दिये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। वर्तमान तक 226170 गणवेश प्राप्त एवं वितरित हुई। 3282 गणवेश वितरण होना शेष है। तेजस्वनी स्व-सहायता समूह के द्वारा गणवेश प्रदाय में विलम्ब हुआ है। (घ) जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना के अंतर्गत शासकीय राशि के अपव्यय और अनियमितता के प्रकरणों की विगत तीन वर्षों में कोई जांच नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जिला पंचायत कटनी द्वारा रूटीन लेखा परीक्षण हेतु जांच दल गठित कर जिला शिक्षा केन्द्र के वित्तीय दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है एवं राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक 1949/ज पं/शिक्षा/2020 दिनांक 5/3/2020 को प्रेषित किया गया। जिसके पश्चात् राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जिला पंचायत कटनी को पत्र क्रमांक 4075 भोपाल दिनांक 3/8/2021, पत्र क्रमांक 6424 दिनांक 22/11/2021, 6862 दिनांक 23/12/2021, पत्र क्रमांक 6991 दिनांक 20/12/2021 तथा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4 दिनांक 11/1/2022 जारी किया गया एवं पत्र क्रमांक 904 दिनांक 3/2/2022 जारी कर प्रतिवेदन चाहा गया है। उक्त संबंध में प्राप्त पत्रों का अवलोकन जिला पंचायत कटनी को नस्ती प्रेषित कर कराया गया। प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को प्रेषित किया जाना है। (च) प्रतिवेदन जिला पंचायत द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित किया जाना है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
अवैधानिक नियुक्ति एवं नियम विरूद्ध पदोन्नति पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
120. ( क्र. 2726 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बृजेश कुमार शर्मा (मूल पद प्रधानाध्यापक शा.मा.वि. डिंडोखर वि.ख. पहाड़गढ) की अवैधानिक नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी शिकायत पर से कलेक्टर के पत्र क्र.रा.सी./पी.जी./मोनि/135733/2011/99/734/2 दिनांक 23.02.2011 के पालन में जांच प्रतिवेदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला मुरैना द्वारा पत्र दिनांक 26.04.2011 में यह स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि ''नियुक्ति संदेहजनक प्रतीत होती है एवं पदोन्नति के लाभ एवं अन्य लाभ अवैधानिक प्रतीत होते हैं? यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त क्यों नहीं की गई? कब तक कर दी जावेगी? प्रकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 01.07.1995 है? यदि हाँ, तो नियुक्ति दिनांक पर उक्त कर्मचारी पर कोई आपराधिक प्रकरण लंबित था? यदि हाँ, तो की गई नियुक्ति अवैधानिक होगी? यदि नहीं तो क्यों? संपूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश क्र./स्था/शिक्षा/2021/ 358/मुरैना, दिनांक 09.03.2021 को उक्त कर्मचारी को निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें कि कदाचरण का दोषी कर्मचारी को मूल पद से निलंबित किया था या प्रभारी पद से? नियमानुसार स्पष्ट बतावें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) उल्लेखित आदेश के विरूद्ध उक्त कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के पालन में लगभग 1 माह बाद उक्त कर्मचारी को प्रभारी पद पर पदस्थ कर दिया गया जबकि मूल पद पर ही पदस्थ किया जाना नियम संगत था? यदि नहीं तो इस संबंध में कोई विधि विशेषज्ञ का अभिमत लिया गया? प्रभारी पद पर नियम विरूद्ध पदस्थी को कब तक हटा दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना का वर्णित पत्र दिनांक 26.04.2011 संचालनालय/जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को प्राप्त होना नहीं पाया गया है। उक्त वर्णित पत्र के संबंध में पुष्टि करते हुए उक्त पत्र के अनुक्रम में की कार्यवाही से अवगत कराने हेतु संचालनालय के पत्र दिनांक 05.03.2022 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना को लेख किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, दिनांक 01.07.1995 की स्थिति में अशासकीय महर्षि राम सुमिरनदास उ.मा.वि. सहसराम के कर्मचारी थे। श्री शर्मा के विरूद्ध माननीय न्यायालय पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुरैना में प्रकरण क्रमांक-144/92/एसटी प्रचलित था जिसमें पारित निर्णय दिनांक 24.10.1994 में उन्हें 20 दिन के सश्रम कारावास एवं 100/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक-3802/1996 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 29.02.1996 को पारित निर्णय में श्री शर्मा को दोषमुक्त किया गया। अशासकीय महर्षि राम सुमिरनदास उ.मा.वि. सहसराम को शासनाधीन किये जाने के फलस्वरूप श्री ब्रजेश कुमार शर्मा को दिनांक 06.02.1998 को संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। श्री शर्मा की नियुक्ति दिनांक 01.07.1995 मान्य किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 01.07.1995 से समस्त लाभ दिये गये हैं। श्री शर्मा का विभाग में संविलियन वर्ष 1998 में हुआ है एवं आपराधिक प्रकरण वर्ष 1995 का है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उक्त अंकित आदेश द्वारा श्री ब्रजेश कुमार शर्मा, प्रभारी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पहाड़गढ़ मूल पद प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय डिंडोखर विकासखण्ड पहाड़गढ़ को निलंबित किया गया था। (घ) पूर्वान्श जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के पारित निर्णय दिनांक 29.06.2021 द्वारा स्थगन प्राप्त होने पर माननीय उप महाधिवक्ता से प्राप्त अभिमत दिनांक 14.07.2021 के पालन में श्री ब्रजेश कुमार शर्मा को पुनः कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश दिनांक 22.07.2021 द्वारा खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार दिया गया है। श्री ब्रजेश कुमार शर्मा के विभागीय जांच से संबंधित शिकायतकर्ता विकासखण्ड पहाड़गढ़ अन्तर्गत शाला में पदस्थ होने के कारण विभागीय जांच प्रभावित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए संचालनालय के पत्र दिनांक 05.03.2022 द्वारा श्री शर्मा को खण्ड स्त्रोत समन्वयक पहाड़गढ़ से मुक्त करते हुए यथावत मूल पदस्थापना में पदस्थ किये जाने हेतु कलेक्टर जिला मुरैना सक्षम अधिकारी होने के कारण लेख किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
121. ( क्र. 2730 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिए कुल कितने कृषकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? यह सम्पूर्ण राशि क्या बीमा कम्पनी द्वारा दी गई तथा इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है? यदि है, तो केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मिलाई गई राशि की सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) क्या खरीफ 2020 की फसल नवम्बर 2020 तक कट गयी थी तथा बीमा कम्पनी को क्लेम की सूची जून 2021 तक दी जानी थी? यदि हाँ तो बतावें कि सूची देने में एक वर्ष का विलंब क्यों हुआ तथा यह सूची किस दिनांक को बीमा कम्पनी को दी गई? (ग) क्या रबी 2020-21 की फसल अप्रैल-मई 2021 तक कट गई थी तथा बीमा कम्पनी को क्लेम की सूची जुलाई 2021 तक दी जानी थी? यदि हाँ तो बतावें कि सूची देने में सात माह का विलंब क्यों हुआ और इस विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है? सूची किस दिनांक को दी गई? (घ) कालापीपल तहसील में हाल ही में वितरित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के लिये कितने कितने कृषकों की कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया? कृषकों की पटवारी हल्कावार संख्या एवं राशि सहित जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार (1) 500 रू. तक (2) 501 से 1000 रू. तक (3) 1001 से 2500 रू. तक (4) 2501 से 5000 रू. तक (5) 5001 से अधिक राशि का बीमा क्लेम प्राप्त करने वाले खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के कृषकों की संख्या अलग-अलग बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 2737 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज स्कूलों के प्राचार्य के पदों के निकले विज्ञापन में बार-बार परिवर्तन किस नियम के तहत किया गया जबकि एक बार प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें परिवर्तन करना मा. न्यायालय के आदेशों के विपरीत है? इस नियम की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) जिन 131 प्राचार्यों का प्रारंभ में कट ऑफ किया गया, उनकी सूची देवें। क्या कारण है कि इनमें जिन 69 प्राचार्यों का अंतिम चयन किया गया उनमें 09 प्राचार्य 131 वाली सूची में शामिल नहीं थे? फिर इन 09 प्राचार्यों का चयन किस आधार, नियम के तहत किया गया? इस पूरी प्रक्रिया में मेरिट व प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं बनाई गई? यदि बनाई गई तो उसकी प्रमाणित सूची देवें। (ग) उप प्राचार्य की परीक्षा हुए कितना समय हो गया? इसके परिणाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किए गए? क्या कारण है कि परिणाम घोषित होने के पहले ही नियमों में संशोधन कर उप प्राचार्य के पद के लिए उपयुक्त घोषित करने की कवायद की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व (ग) अनुसार हुए समस्त आदेशों, पत्राचारों, नस्तियों की प्रमाणित प्रति देवें। प्रक्रिया को दूषित करने वाले समस्त अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लंबित छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
123. ( क्र. 2738 ) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर जिले में R.G.P.V. से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों के कितने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कितने समय से लंबित है? कॉलेज का नाम, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी वर्ग (SC, ST, OBC) के संबंध में कॉलेजवार बतावें। (ख) दिनांक 01.04.2020 से 10.02.2022 तक आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई? कॉलेज का नाम, विद्यार्थी नाम, वर्ग (SC, ST, OBC) छात्रवृत्ति राशि, लंबित छात्रवृत्ति राशि सहित देवें। इस अवधि में इनसे वसूली फीस की जानकारी भी 2019-20, 2020-21, 2021-22 के संदर्भ में कॉलेज नाम, विद्यार्थी नाम, विद्यार्थी वर्ग (SC, ST, OBC) सहित तुलनात्मक चार्ट फीस व छात्रवृत्ति का बनाकर देवें। (ग) क्या कारण है कि कुछ कॉलेजों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ने पर उनसे गत वर्ष की तुलना में अधिक फीस वसूली गई? ऐसे कॉलेजों पर शासन कब तक कार्यवाही कर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से अधिक वसूली राशि वापस कराएगा? (घ) इसके निगरानीकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिये शासन उनकी जवाबदेही कब तक तय करेगा? लंबित छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान तक कर दिया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जांच प्रतिवेदन के बिंदुओं पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
124. ( क्र. 2741 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत अनूपपुर का पत्र क्रमांक 3055/जि.पं./शिका./2019 अनूपपुर दिनांक 04/09/2019 की प्रमाणित प्रति देकर बतावें कि विभाग ने आज तक इस पर क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 02 व 03 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। क्या कारण है कि इसके दोषियों को अब तक संरक्षण दिया गया? (ग) इस जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 04 क्या वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को राजकुमार शुक्ला के द्वारा किए कर अपवंयन की जानकारी दी गई? यदि नहीं तो कब तक दी जाएगी? यदि हाँ तो वाणिज्यिक कर विभाग को प्रेषित पत्र की छायाप्रति देवें। बिंदु क्रमांक 05 के अनुसार 58, 92, 000.00 रूपये के प्रमाणित अनियमित भुगतान पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस पर कार्यवाही कब तक की जाएगी? (घ) इस जांच प्रतिवेदन के बिंदु क्रमांक 06 अनुसार श्रीमती रेखा शुक्ला तत्कालीन जनपद पंचायत सदस्य की भूमिका की जांच कब तक की जाकर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र क्र. 3055 दि. 04.09.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। पत्र के संबंध में जांच दल के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दि. 20.09.2021 पर मु.का. अधि. जि.पं. अनूपपुर के द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की गई :- (1) ग्राम पंचायत देवगवां ज.पं. अनूपपुर के सरपंच श्री अजय कुमार पनिका, सचिव श्री रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव श्री राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध राशि रूपये रू. 64, 64, 205.85/- के अनियमित भुगतान के संबंध में जिला पंचायत अनूपपुर में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत् दिनांक 24.09.2019 को दर्ज किया जाकर राशि रू 64, 64, 205.85/- के वसूली नोटिस जारी किया गया है एवं संबंधितों के विरूद्ध थाना भालूमाडा में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया। (2) वसूली के नोटिस पर संबंधितों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी.क्र. 17576/2019 एवं याचिका डब्ल्यू.पी.क्र. 21220/2019 तथा डब्ल्यू.पी.क्र. 21071/2019 प्रस्तुत किये जाने पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर माननीय न्यायालय में जवाबदावा दिनांक 15.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत मान. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त तीनों याचिकाओं में जारी स्थगनों (वसूली पर रोक) को वैकेट कराने हेतु प्रभारी अधिकारी के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं अर्जेन्ट हियरिंग का आवेदन दि. 03.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है। (3) जि.पं. अनूपपुर के द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आयकर अधिकारी (टीडीएस-2) आयकर भवन नेपियर टाउन जबलपुर (म.प्र.) को पत्र क्र. 2778 दिनांक 30.11.21 एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को दिनांक 03.03.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। (4) मु.का.अधि. जि.पं. अनूपपुर के द्वारा श्रीमती रेखा शुक्ला तत्का. जनपद सदस्य ज.पं. अनूपपुर की भूमिका की जांच हेतु आदेश क्र. 4026 दि. 03.03.2022 द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। वर्तमान में जांच प्रचलित होने से प्रतिवेदन अप्राप्त है। (ख) जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 02 एवं 03 के संबंध में पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह दोनों बिन्दु उत्तरांश (क) में की गई कार्यवाही में सम्मिलित है। अतएव दोषियों को सरंक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। आयुक्त वाणिज्यिक कर जी.एस.टी जबलपुर को जि.पं. अनूपपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 4025 दि. 03.03.2022 की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। उत्तरांश 'क' अनुसार की गई समस्त कार्यवाही में जांच प्रतिवेदन का बिन्दु क्र. 05 भी सम्मिलित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्र. 06 के संबंध में मु.का.अधि. जि.पं. अनूपपुर के द्वारा श्रीमती रेखा शुक्ला तत्का. जनपद सदस्य ज.पं. अनूपपुर की भूमिका की जांच हेतु आदेश क्र. 4026 दि. 03.03.2022 द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। वर्तमान में जांच प्रचलित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 2742 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री अरूण कुमार भारद्वाज तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनूपपुर, श्री संतोष करयाम लेखाधिकारी (वित्त) जिला पंचायत अनूपपुर, श्री रावेन्द्र कुमार पटेल परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा दि. 20-09-19 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को प्रेषित जांच प्रतिवेदन जिसका संदर्भ क्रमांक जिला पंचायत अनूपपुर का पत्र क्रमांक/3055/जि.पं./शिका./2019 अनूपपुर दि. 04-09-2019 है, पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) क्या कारण है कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए 02 वर्ष से अधिक समय हो गया लेकिन प्रतिवेदन में आरोपित राजकुमार शुक्ला जिन पर 64, 64, 205.85 रू. के अनियमित भुगतान लेने का आरोप है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? इन्हें सरंक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही क्यों लंबित रखी गई? (ग) इस जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 07 के (A) से (F) तक कितने बिन्दुओं पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? बिन्दुवार कार्यवाही विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार वसूली न होने के जिम्मेदार अधिकारियों को क्या दंडित कर इस राशि की वसूली उनसे की जाएगी? यदि नहीं तो दोषियों को संरक्षण देने पर उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों के संबंध में मु.का. अधि. जि.पं. अनूपपुर के द्वारा (1) ग्राम पंचायत देवगवां ज.पं. अनूपपुर के सरपंच श्री अजय कुमार पनिका, सचिव श्री रमेश केवट तथा पूर्व बर्खास्त सचिव श्री राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध राशि रूपये रू. 64, 64, 205.85/- के अनियमित भुगतान के संबंध में जिला पंचायत अनूपपुर में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत दिनांक 24.09.2019 को दर्ज किया जाकर राशि रू 64, 64, 205.85/- के वसूली नोटिस जारी किया गया है एवं संबंधितों के विरूद्ध थाना भालूमाडा में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया। (2) वसूली के नोटिस पर संबंधितों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी.क्र. 17576/2019 एवं याचिका डब्ल्यू.पी.क्र. 21220/2019 तथा डब्ल्यू.पी.क्र. 21071/2019 प्रस्तुत किये जाने पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर माननीय न्यायालय में जवाबदावा दिनांक 15.10.2019 को प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत मान. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त तीनों याचिकाओं में जारी स्थगनों (वसूली पर रोक) को वैकेट कराने हेतु प्रभारी अधिकारी के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं अर्जेन्ट हियरिंग का आवेदन दि. 03.03.2022 को प्रस्तुत किया गया है। (3) जि.पं. अनूपपुर के द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आयकर अधिकारी (टीडीएस-2) आयकर भवन नेपियर टाउन जबलपुर (म.प्र.) को पत्र क्र. 2778 दिनांक 30.11.21 एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को दिनांक 03.03.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। (4) मु.का.अधि. जि.पं. अनूपपुर के द्वारा श्रीमती रेखा शुक्ला तत्का. जनपद सदस्य ज.पं. अनूपपुर की भूमिका की जांच हेतु आदेश क्र. 4026 दि. 03.03.2022 द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाकर 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। वर्तमान में जांच प्रचलित होने से प्रतिवेदन अप्राप्त है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार विगत 02 वर्षों से सतत रूप से निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अतएव इन्हें सरंक्षण देने एवं जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही लंबित रखने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन होने से वर्तमान में बिन्दु क्र. 07 के (A) से (F) तक के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही करने के संबंध में समय बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित किये जाने वाले निर्णय के उपरांत ही निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राशि का आवंटन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
126. ( क्र. 2745 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2018 से 15.02.2022 तक उज्जैन जिले में राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय की गई? वर्षवार बतावें। (ख) उपरोक्त योजनाओं में किन फर्मों, कम्पनियों से कितनी मात्रा में बीज, फल-फूल के पौधे व अन्य सामग्री क्रय की गई? वर्षवार मात्रा सहित बतावें। इनके परिवहन पर कितनी राशि व्यय की गई? इसके भुगतान फर्म नाम सहित देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रदायकर्ता फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति भुगतान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण सहित देवें। इन सामग्री का सत्यापन जिन अधिकारियों ने किया उनकी निरीक्षण टीप की प्रतियां भी सप्लाईवार देवें। इन फर्मों के जी.एस.टी. नम्बर भी देवें। भुगतान के लिये काटे टी.डी.एस. की जानकारी भी साथ में देवें। (घ) बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के व टी.डी.एस. काटे बिना भुगतान करने तथा बिना जी.एस.टी. नम्बर की फर्म को कार्य देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) दिनांक 01.04.2018 से 15.02.2022 तक उज्जैन जिले में राज्य व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में आवांटित राशि तथा व्यय की गई राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्त योजनाओं में क्रय की गई सामग्री की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इसके परिवहन पर राशि व्यय नहीं की गई। (ग) प्रदायकर्ता फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति तथा भुगतान की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण, सत्यापन रिपोर्ट की प्रति, फर्मों के जी.एस.टी. नम्बर व टी.डी.एस. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) बिना उचित टेंडर प्रकिया के कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई है, राज्य पोषित योजना अंतर्गत बॉडी किचन गार्डन योजना हेतु सब्जी बीज पैकेट मुख्यालय द्वारा निर्धारित दर से क्रय किये गये हैं। शेष सामग्री नोडल एजेंसी एम.पी. एग्रो से ही क्रय की गई है।
स्कूलों में बिजली व पानी की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 2748 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? स्कूल स्तर, स्थान, नाम सहित पृथक-पृथक बतावें। जिन स्कूलों में सप्लाई बंद है वह कब से बंद है? (ख) नये बिजली कनेक्शन कब तक लिए जाएंगे एवं बंद पड़े कनेक्शन कब तक प्रारंभ किए जाएंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनमें पेयजल व्यवस्था नहीं है? स्कूल स्तर, स्थान नाम सहित देवें। इनमें कब तक पेयजल व्यवस्था करा दी जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) चौरई विभानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। शासकीय हायर सेकेण्डरी पांजरा तथा शासकीय हाई स्कूल कुंडा को छोड़कर अन्य सभी हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत सप्लाई है। (ख) जल जीवन मिशन के तहत उक्त सभी 95 प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन हेतु आवदेन दिया गया है। विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रचलन में है। विद्युत कनेक्शन विहीन शासकीय हाई स्कूल कुण्डा तथा हायर सेकेण्डरी पांजरा में विद्युत कनेक्शन हेतु राशि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल वितरण कंपनी, छिंदवाड़ा को दिनांक 03.01.2022 के द्वारा जारी की जा चुकी है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के समस्त स्कूलों में पेयजल व्यवस्था है, परन्तु 26 प्राथमिक एवं 06 माध्यमिक कुल 32 शालाओं में पेयजल का स्थायी स्त्रोत उपलब्ध नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पाइपगत जल आपूर्ति का कार्य प्रगतिरत् है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रक्रियागत समय लगने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजना से सामुदायिक अधोसंरचना के निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
128. ( क्र. 2749 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बतरी, मेघदौन, हलालखुर्द में दिनांक 01.04.18 से 31.03.21 तक मनरेगा योजना से सामुदायिक अधोसंरचना के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं? पंचायतवार कार्य, नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की स्थिति सहित वर्षवार देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्यों में भुगतान शेष हैं की जानकरी कार्य नाम, स्थान नाम, शेष भुगतान की जानकारी सहित देवें। इनमें कार्य कितने प्रतिशत अपूर्ण हैं यह भी देवें। प्रत्येक कार्य के भुगतान की जानकारी भी पूर्ण/अपूर्ण स्थिति सहित पंचायतवार देवें। (ग) अपूर्ण कार्यों में पूर्ण या लगभग पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? क्या इन पंचायतों द्वारा जी.एस.टी. नंबर लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक कार्य में जी.एस.टी. विधान लागू होने के बाद जिन फर्मों ने सप्लाई दी उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार जानकारी देवें। (घ) बिना जी.एस.टी नंबर की फर्मों से सामग्री क्रय करने वाले संबंधितों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) चौरई जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बतरी, मेघदौन, हलालखुर्द में दिनांक 01.04.18 से 31.03.21 तक मनरेगा योजना से सामुदायिक अधोसंरचना के 34 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ग्राम पंचायत बतरी में 07, ग्राम पंचायत मेघदौन में 21 एवं ग्राम पंचायत हलालखुर्द में 06 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक, कार्य पूर्ण-अपूर्ण की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) मौके पर अपूर्ण कार्यों में, पूर्ण या लगभग पूर्ण भुगतान होने की स्थिति जिला पंचायत के संज्ञान में नहीं होने से किसी को उत्तरदायी नहीं माना गया है। अत: प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ग्राम पंचायत बतरी, मेघदौन एवं हलालखुर्द के द्वारा जी.एस.टी नंबर लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित ग्राम पंचायतों के द्वारा जी.एस.टी नंबर की फर्मों से सामग्री क्रय की गई है। संबंधित फर्मों के जी.एस.टी नंबर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब में दर्शाए गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.जी.एस. गुरूजियों का नियोजन
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 2752 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/44-6/2014 भोपाल दिनांक 10.02.2014 के द्वारा शिक्षा गारंटी शाला में कार्यरत गुरूजियों को बिना परीक्षा लिए संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के पद पर नियोजन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश के क्रम में अशोकनगर जिले में कितने ई.जी.एस. गुरूजी का नियोजन संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के पद पर किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। कितने शेष रहे, उनकी सूची भी कारण सहित उपलब्ध करावें। विधान सभावार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में शेष रहे ई.जी.एस. गुरूजी नियोजन संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के पद पर कब तक कर दिया जाएगा? समयावधि बतावें। यदि नहीं तो क्यों? विधान सभावार देवें। (ग) अशोकनगर जिले में ऐसे कितने ई.जी.एस. गुरूजी कार्यरत हैं जिनका नियोजन संविदा शाला शिक्षक वर्ग 03 के पद पर नहीं किया गया है? उनकी सूची उपलब्ध करावें। यह भी बतावें कि उनका नियोजन करने की क्या योजना है? यदि हाँ तो कब तक उनका नियोजन हो जाएगा? विधान सभावार देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जिला छानबीन समिति अशोकनगर के द्वारा पात्र किये गये गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन किया गया है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। तत्कालीन प्रावधान अनुसार अपात्र पाये गये गुरूजी को संविदा शिक्षक वर्ग-3 पर नियोजन नहीं किया गया है। जिसकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में प्रचलित प्रावधान अनुसार अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले गुरूजी का संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन नहीं किया गया है (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। वर्तमान में गुरूजी को संविदा वर्ग-3 में नियोजन का प्रावधान नहीं है।
कृषि उपज मण्डी में तौल कांटे की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
130. ( क्र. 2756 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी इछावर में कृषकों की उपज की समुचित एवं मितव्ययी तुलाई हेतु आज दिनांक तक भी तौल कांटा उपलब्ध नहीं है? यदि नहीं तो क्यों? क्या कृषि उपज मण्डी इछावर से निजी तौल कांटा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? (ख) क्या माननीय कृषि मंत्री महोदय म.प्र. शासन द्वारा अपने इछावर प्रवास दिनांक 28 फरवरी, 2021 के दौरान उक्त तोल कांटा स्थापित किये जाने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो क्या? (ग) क्या उक्त घोषणा के पालनार्थ प्रशासकीय सर्वेयर द्वारा किए गये सर्वे में अपनी रिपोर्ट गलत तरीके से प्रस्तुत की गई? (घ) क्या निकट भविष्य में उक्त तौल कांटा स्थापित करने के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मण्डी समिति इछावर में आने वाले अधिकांशत: कृषक एक ही ट्रेक्टर ट्राली में अपनी अलग-अलग उपज विक्रय हेतु लेकर आते हैं जो क्रय करने वाले व्यापारियों के छोटे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर तौल करवाते हैं। मुख्य मण्डी प्रांगण इछावर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर सहकारी विपणन संस्था मर्यादित एवं कमलाश्री वेयर हाउस इछावर का निजी तौल कांटा स्थापित है। (ख) जी नहीं। माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 2018 के दौरान मांग संख्या क्रमांक-13 पर दिनांक 15.03.2018 को सदन में यह घोषणा की गई कि मण्डी इछावर में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की आवश्यकता है। मैं उनकी इस मांग को स्वीकार करता हूँ, उनके लिये 10 से लेकर 50 टन का इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा उनकी इछावर मण्डी में देने की घोषणा करता हूँ। (ग) जी नहीं। उक्त घोषणा के पालन में प्रदेश की विभिन्न 113 मंडियों में जिसमें इछावर मण्डी भी सम्मिलित थी। खुली निविदा के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बी.ओ.टी. आधार पर बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे स्थापना एवं संचालन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-67.68 दिनांक 28.02.2019 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी। किन्तु इछावर मण्डी में तौलकांटे की स्थापना हेतु किसी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया। (घ) इछावर मण्डी द्वारा ई-टेन्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बी.ओ.टी. के तहत तौल कांटे की स्थापना एवं संचालन के लिये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना पत्र क्रमांक-628 दिनांक 22.02.2022 द्वारा जारी की गई है। इछावर मण्डी द्वारा तौल कांटा स्थापित करने की कार्यवाही उपरोक्तानुसार प्रक्रियाधीन है। अत: निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आपदा प्रबंधन की निधि का उपयोग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 2758 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में आपदा प्रबंधन हेतु कितनी निधि उपलब्ध करायी गई है? इसका क्या उपयोग हुआ? विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) क्या जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा आपदा प्रबंधन मद के माध्यम से स्टॉपडेम मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति देकर भेजे गये हैं? (ग) यदि हाँ तो कब तक स्वीकृत हो जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजगढ़ जिले को आपदा प्रबंधन हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक सेवकों की बी.आर.सी.सी. पद पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 2759 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा आधार पर व्याख्यता वेतनमान में 1995 से लेकर 1998 तक संविदा आधार पर बी.आर.सी.सी. नियुक्त किए गए थे? (ख) यदि हाँ तो क्या इन संविदा बी.आर.सी.सी. को कमतर पद बी.ए.सी. पर सन 2003 में पदस्थ कर दिया था? यदि हाँ तो इस आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा कितने लोक सेवकों को पुन: बी.आर.सी.सी. पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए? सूची उपलब्ध कराएं। (ग) क्या वर्तमान में किसी जेल में संविदा बी.आर.सी.सी. के रूप में लोक सेवक पदस्थ हैं? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध कराएं। (घ) यदि अन्य जिलों में संविदा बी.आर.सी.सी. वर्तमान में कार्यरत हैं, तो अन्य के मामले में न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन जिम्मेदार? कब तक आदेश जारी किए जाएंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। लेकिन तत्समय इन बी.आर.सी.सी. को एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता था। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। धार जिले में दो लोक सेवक संविदा बी.आर.सी.सी. के रूप में और भिण्ड जिले में एक लोक सेवक प्रभारी बी.आर.सी.सी. के रूप में कार्यरत हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' में अंकित लोक सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में संविदा बी.आर.सी.सी. कार्यरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में पुनर्विलोकन याचिकायें क्र. 991 एवं 993/2021 विचाराधीन होने के कारण। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
133. ( क्र. 2774 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि खेल विभाग को ग्राम बंजली में जमीन आवंटित कर दिये जाने और केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा और कब तक पूर्ण होकर उसमें खेल गतिविधियां शुरू होगी? इसके लिये कितने बजट का प्रावधान किया गया है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : भारत सरकार द्वारा ग्राम बंजली में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गौ-शालाओं का संचालन एवं निरीक्षण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 2815 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी में गत 5 वर्षों में कितनी गौ-शालाओं का लक्ष्य प्रदाय हुआ एवं स्वीकृत कितनी हुई? वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। वर्तमान में स्वीकृत गौ-शालाओं में से कितनी निर्मित/निर्माणाधीन/अप्रारंभ हैं? स्वीकृत गौ-शालाओं में से किन-किन गौ-शालाओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? गौ-शालावार, वर्षवार, जानकारी प्रदाय करें। कितनी गौ-शालाओं का कार्य पूर्ण किया जाकर उनका उपयोग हो रहा है, जिन गौ-शाला का उपयोग हो रहा है, उनमें कितनी-कितनी गाये रखी गई हैं? विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी गौ-शालाओं की सूची दी जावे। (ख) क्या उपयोग की जा रही प्रत्येक गौ-शाला में गौ-वंश हेतु पर्याप्त चारा पानी बिजली आदि की व्यवस्था है? कितनी गौ-शालाओं में टीन शेड निर्मित है? इन गौ-शालाओं का संचालन एवं निरीक्षण कौन एवं कब-कब करता है? गौ-शाला संचालन की क्या व्यवस्था है? गौ-शाला संचालन हेतु प्रत्येक गौ-शाला को प्रति गाय कितनी राशि दी जा रही है एवं इसके अलावा भी अन्य कोई राशि दी जाती है? (ग) विधानसभा क्षेत्र में क्या गौ-अभयारण्य/स्मार्ट गौ-शाला का भी निर्माण किया गया है? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध कराई जावे। नहीं तो अभी तक विभाग द्वारा इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई? शहपुरा भिटौनी जनपद के पास धरमपुरा में शासकीय भूमि में गौ-अभयारण्य के प्रस्ताव पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) बरगी विधानसभा में संचालित गौ-शालाओं में गत 2 वर्षों में कितनी गायों की मृत्यु किस कारण से हुई एवं जिला भोपाल के बैरसिया में गत माह हुई गायों की अनगिनत हत्या के दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या विभाग उक्त गौ-शाला की उच्च स्तरीय विभागीय जांच कराएगा? यदि हाँ तो कब तक? वर्तमान में उक्त गौ-शाला के संचालन की क्या व्यवस्था की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना से विगत वर्षों में बरगी विधानसभा क्षेत्र में गौ-शाला निर्माण का पृथक से कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। जबलपुर जिले को विगत 2 वर्षों वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कुल 94 गौ-शालाओं का लक्ष्य प्रदाय हुआ है। जिले के लक्ष्य में से बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 26 गौ-शालाएं स्वीकृत हुईं, जिसमें 09 गौ-शालाएं निर्मित, 17 निर्माणाधीन व अप्रारंभ कोई नहीं हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) हाँ, उपयोग की जा रही प्रत्येक गौ-शाला में गौ-वंश हेतु चारा, पानी एवं बिजली की व्यवस्था है। संचालित 09 गौ-शालाओं में टीन शेड निर्मित हैं। 5 गौ-शालाओं का संचालन स्व-सहायता समूह के द्वारा एवं 4 गौ-शालाओं का संचालन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। गौ-शाला का निरीक्षण डॉ. नवीन लाल, विकासखण्ड पशु चिकित्सा अधिकारी एवं डॉ. अंकिता गोंटिया तथा डॉ. सुनील यादव द्वारा समय-समय पर किया जाता है। गौ-शाला संचालन हेतु प्रत्येक गौ-शाला को प्रति गाय प्रति दिवस 20 रूपये (चारा-भूसा क्रय हेतु 15 रूपये तथा स्वर्णदाना हेतु 5 रूपये) की राशि दी जा रही है। इसके अलावा अन्य कोई राशि नहीं दी जाती है। (ग) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत जनपद पंचायत शहपुरा में गौ-अभयारण्य/स्मार्ट गौ-शाला का निर्माण नहीं किया गया है। शहपुरा भिटौनी जनपद के पास धरमपुरा में शासकीय भूमि में गौ-अभयारण्य के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गौ-अभयारण्य हेतु राजस्व भूमि आवंटित/चिन्हांकित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग शहपुरा (भिटौनी) को पत्र क्रमांक 2409 दिनांक 23.11.2021 प्रेषित किया गया है। (घ) विधानसभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत जनपद पंचायत शहपुरा एवं जबलपुर में विगत 2 वर्षों में 282 गायों की मृत्यु हुई है। गौ-शाला में गायों की मृत्यु वृद्धावस्था, विकलांगता एवं बछड़े-बछियों की कम उम्र के कारण मृत्यु हुई है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें भोपाल के पत्र क्रमांक 756 दिनांक 24.02.2022 से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला प्रशासन भोपाल द्वारा गौ-शाला संचालक पर कार्यवाही कर पुलिस थाना बैरसिया में अपराध क्रमांक 66/22 के अंतर्गत पंजीबध्द किया गया है। गौ-शाला में उपलब्ध गौ-वंश को अन्य गौ-शालाओं में स्थानांतरित किया गया है। ग्राम बसई गौ-शाला का म.प्र. गौ-पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के आदेश क्रमांक 339-41 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा दिनांक 09.02.2022 से पंजीयन निरस्त किया गया है।
शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या में कमी
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 2816 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक की शालाओं में वर्ष 2012 की तुलना में गत वर्ष अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या में कितनी कमी आई है? कक्षावार सूची देवें। इस कमी के मुख्यत: क्या कारण हैं? इस कमी की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) स्कूलों के स्तर उन्नयन के क्या मापदण्ड हैं? बरगी विधानसभा क्षेत्र के कितने स्कूल मापदण्ड की पूर्ति करते हैं? सूची उपलब्ध करावें। इन स्कूलों का उन्नयन क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) बरगी विधानसभा के बरगी (जबलपुर) विकासखण्ड अंतर्गत कितने स्कूलों को सी.एम. राइस स्कूल सूची में शामिल किया गया है? सूची देवें। विभाग द्वारा सी.एम.राइस स्कूल हेतु स्कूलों के चयन के क्या दिशा-निर्देश हैं? अपनाई गई नियम प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) बरगी विधानसभा के बरगी (जबलपुर) विकासखण्ड के बच्चों से भेदभाव पूर्ण मंशा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखने के उचित कारण देवें एवं कब तक इस क्षेत्र के स्कूलों का चयन किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। छात्र संख्या में कमी/वृद्धि कई कारणों से हो सकती है, चाइल्ड ट्रैकिंग के कारण डाटा की शुद्धता एवं 0-6 आयु वर्ग में जनसंख्या में कमी मुख्य कारण है। कमी की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत गृह संपर्क के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिलाने की कार्यवाही की जा रही है, शाला में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए ब्रिज कोर्स, रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक, छात्रवृत्ति इत्यादि प्रदान की जाती है। प्राचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर अभिभावकों एवं समुदाय से चर्चा कर विद्यार्थियों को दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई भी प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में उन्नयन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करती है। मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2, दिनांक 12 जुलाई 2021 निर्देश जारी किये गये हैं की प्रदेश के 9200 विद्यालयों को सर्व संसाधनयुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कारण से वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बरगी विधानसभा के बरगी विकासखण्ड के अन्तर्गत किसी भी स्कूल को प्रथम चरण के सी.एम. राइज स्कूल में चयनित नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उ.मा.वि. चरगवां विकासखण्ड शहपुरा का चयन सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में किया गया है, सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण में बरगी विकासखण्ड के स्कूल भी प्रस्तावित हैं, अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल में किए गए निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
136. ( क्र. 2829 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मण्डल के अधीन संस्थाओं में 1 अप्रैल 2014 से कौन-कौन से निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये? कार्य का नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ कौन-कौन सी निर्माण एजेन्सी, फर्म एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य किये गये हैं एवं कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारी द्वारा किया गया? माप पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल में पदस्थ उपयंत्री विनोद कुमार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि जांच नहीं की गई तो जांच कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के संदर्भ में निर्माण कार्यों के संदर्भ में किन-किन के द्वारा शिकायत की गई है? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतों में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मण्डल के अधीन संस्थाओँ में 01 अप्रेल 2014 से स्वीकृत निर्माण/मरम्मत कार्य का नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक एवं कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में निर्माण एजेन्सी, फर्म एवं ठेकेदारों द्वारा किए गये कार्य में किया गया भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कार्यों का मूल्याकंन करने वाले अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार एवं माप पुस्तिका की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। जी हाँ। शिकायत प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायत पर श्री विनोद कुमार मंडराय, उपयंत्री (सिविल), श्री मनीष गुप्ता, सहायक यंत्री, श्री विनय नायक, उपयंत्री एवं श्री कैलाश रघुवंशी, कनिष्ट अंकेक्षक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विरूध्द विभागीय जांच अधिरोपित है। जिसकी जांच अतिरिक्त सचिव मा.शि.म. द्वारा की जा रही है। विभागीय जांच प्रचलन में है। तत्का. कार्यपालन यंत्री, श्री के.आर. काकोरिया (मूल पद सहायक यंत्री, विभाग प्रमुख ग्रामीण यंत्री. की सेवा विंध्याचल भवन भोपाल) की विभागीय जांच की अनुशंसा कर उनके मूल विभाग को प्रेषित की गई है। (घ) श्री अब्दुल रज्जाक द्वारा की गई शिकायत पर संबंधितों के विरूद्ध प्रश्नांश (ग) के उत्तर में उल्लेख अनुसार विभागीय जांच अधिरोपित की गई है। उक्त जांच कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मान. स्कूल शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त मेसर्स उदय इंटरप्राईसेस, लाल निवास बी.डी.ए. कॉलोनी, जमालपुरा भोपाल के अनुबंध अनुसार प्रदाय सामग्री का भुगतान समय पर नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर श्री मंडराय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त प्रतिउत्तर पर निर्णय होना शेष है।
उत्पादित उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
137. ( क्र. 2832 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में खरीफ में कौन-कौन सी फसलों का कितना उत्पादन हुआ? फसलवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रदेश में उत्पादित उपज के क्रय और वितरण के क्या-क्या प्रस्ताव भेजे हैं? उपजवार पृथक-पृथक बतायें। कितने उत्पादों को छोड़ा गया? स्पष्ट करें। (ग) प्रदेश में मक्का का उत्पादन किन-किन जिलों में अधिक मात्रा में किया जाता है? उत्पादित उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं होने से किसानों को कितनी आर्थिक क्षति हुई हैं? जिलेवार बतायें। (घ) प्रदेश की परंपरागत खेती को क्या सरकार बंद करने की योजना बना रही है? यदि नहीं तो क्या प्रश्नांश (ख) के लिये जिम्मेदारी तय की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में खरीफ फसलों का फसलवार उत्पादन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 खरीफ सीजन में म.प्र. शासन की ओर से केन्द्र सरकार को खरीफ फसलों के भेजे गये उपार्जन प्रस्ताव की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। फसल धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जित स्कंध का वितरण भारत सरकार द्वारा जारी आवंटन के अनुसार टी.पी.डी.एस. एवं अन्य योजनाओं में वितरण किया जाता है। फसल तुअर, मूंग एवं उड़द का वितरण भारत सरकार स्तर से संबंधित है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। (ग) प्रदेश में मक्का उत्पादन की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विभाग द्वारा मक्का फसल का उपार्जन न किए जाने के कारण किसानों को कितनी आर्थिक क्षति हुई बताना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा संबंधी कार्यों में विलंब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 2833 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र राघौगढ़ में कितने सामुदायिक कार्य कितनी लागत से स्वीकृत किये गये हैं? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण होने का क्या कारण है? लंबित कार्यों की जानकारी जनपद पंचायतवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में कार्यवार सामग्री एवं मजदूरी अनुपात निर्धारण के क्या नियम हैं? उक्त कार्यों में इसका पालन किया गया है? यदि हाँ तो बतायें। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त के संबंध में विधानसभा क्षेत्र राघौगढ़ में बारहमासी सड़क सम्पर्कता अन्तर्गत सूदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना अन्तर्गत कितने कार्य कितनी लागत के जनपद द्वारा अनुशंसित कर जिला पंचायत कार्यालय गुना को प्रस्ताव कब प्रेषित किया गया है? जिला पंचायत में प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है एवं कब तक स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किये जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में गुना जिले की विधानसभा क्षेत्र राघौगढ़ में 2402 सामुदायिक कार्य राशि रु. 10025.63 लाख की लागत से स्वीकृत किये गये हैं। जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्यों में से 1402 कार्य पूर्ण, 1000 अपूर्ण हैं। योजना मांग आधारित होने इच्छुक जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग किये जाने तथा सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर कार्यों का पूर्ण होना निर्भर होने, वृक्षारोपण, चारागाह के कार्यों की अवधि 5 वर्ष होना, भूमि विवाद, नवीन कार्य जो 1 से 4 माह पूर्व प्रारंभ होना तथा वृहद सामग्री मूलक कार्यों के कारण जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात संधारण में कठिनाई होने से कार्य अपूर्ण हैं। लंबित कार्यों की संख्यात्मक जनपद पंचायतवार जानकारी उत्तरांश 'क' के संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी मास्टर परिपत्र वर्ष (2020-21) के पैरा 7.1.2 Wage Material Ratio कार्यवार न होकर जिला स्तर पर सामग्री मद में व्यय 40% तक किया जाना प्रावधानित किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जी नहीं, उक्त प्रावधान में सुधार/परिवर्तन किया जाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। (घ) उपरोक्त के संबंध में विधानसभा क्षेत्र राघौगढ़ में बारहमासी सड़क सम्पर्कता अन्तर्गत सूदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना अन्तर्गत 87 कार्य अनुमानित लागत राशि रु. 1419.53 लाख के जनपद द्वारा अनुशंसित कर जिला पंचायत कार्यालय गुना को प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट-ब में दर्शायी गयी दिनांकों को प्रेषित किये गये हैं। 75 प्रस्तावों पर जिला स्तर से स्वीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। शेष 12 प्रस्तावों पर योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर सामग्री मद में 40% व्यय सुनिश्चित करने में कठिनाई होने के दृष्टिगत अनुमति नहीं दी गयी है। सभी स्वीकृत 75 ग्रेवल सड़कों के कार्य प्रारंभ किये गये है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
आजीविका मिशन की भर्ती में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
139. ( क्र. 2836 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में आजीविका मिशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के माध्यम से विभिन्न 366 पदों के विज्ञापन जारी किये गये थे? यदि हाँ तो क्या उक्त संस्था द्वारा फाईनल सूची मेरिट आधार पर तैयार कर वर्ष 2018 में आजीविका मिशन को सौंपी गई थी? (ख) यदि हाँ तो क्या आजीविका मिशन द्वारा उक्त मेरिट सूची के चयनित उम्मीदवारों के कुछ नाम हटाकर फेरबदल किया गया था एवं इस संबंध में चयन उपरांत नियुक्ति से वंचित उम्मीदवारों द्वारा शिकायत किये जाने के पश्चात जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई थी उन्हें सेवा में रख लिया गया है? उक्त चयन सूची में फेरबदल करने के क्या कारण थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मिशन द्वारा चयन सूची में मनमर्जी से अपने चहेतों को लाभान्वित करने की दृष्टि से नाम हटाये गये एवं शिकायत के बाद उन्हें वापस रखा गया, इसका हटाने एवं वापिस रखने के पीछे उद्देश्य क्या था? स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त संस्था द्वारा चिन्हित अभ्यर्थियों को साइकोमैट्रिक परीक्षा सह-साक्षात्कार पूर्ण किया गया था? यदि हाँ तो अभ्यर्थियों की चयन सूची के अनुसार मिशन द्वारा दिये गये पद एवं रोस्टर के अनुसार District Project Manager, District manager-Micro enterprises Development, District manager-Agriculture के पदों पर संविदा नियुक्ति की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या उपरोक्त संविदा के पदों की भर्ती में अनियमितताएं की गई हैं? यदि हाँ तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। संस्था द्वारा चयन प्रक्रिया उपरांत सूची तैयार कर आजीविका मिशन को अनुशंसा सहित सौंपी गई थी। (ख) संस्था द्वारा सौंपी गई सूची में ऐसे अभ्यर्थी अनुशंसित हुये थे, जिनका पूर्व संविदा अवधि में कार्यकरण मिशन के अनुरूप नहीं होने के कारण मिशन से अनुबंध समाप्त किया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित पद पर अनुबंधित नहीं किया गया था। इसके अलावा आई.आई.एफ.एम. की अनुशंसानुसार अर्हता व अनुभव संबंधी दस्तावेजों के पुन: सत्यापन किये जाने उपरांत अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के नाम सूची से पृथक किए जाकर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई। वर्ष 2019 में 03 अभ्यर्थियों द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जारी सूची में नाम नहीं होने के फलस्वरूप आवेदन प्रस्तुत किए गए। एक प्रकरण में पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया गया कि जो कर्मी मिशन से पूर्व में कार्यकरण मिशन के अनुरूप न होने से हटाये गये थे, वे नवीन चयन प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। अत: उन्हें चयनित पद पर पुन: नवीन अनुबंधित किया जाए। उक्त निर्णय के प्रकाश में समान प्रकरण के ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित पद पर मिशन में अनुबंधित किया गया। (ग) जी नहीं। मनमर्जी से न तो कोई नाम हटाये गये एवं न ही चहेतों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। प्रश्नांश (ख) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है। (घ) जी हाँ। प्रश्न में वर्णित पदों पर अनुभव व अर्हता संबंधी दस्तावेज सत्यापन में सही पाये जाने पर ही संबंधित अभ्यर्थियों को मिशन द्वारा दिये गये पद एवं रोस्टर के अनुसार संविदा नियुक्ति दी गई। जी नहीं, प्रश्नांश (ख) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई हैं। भर्ती में कोई अनियमितताएं नहीं की गयी। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
140. ( क्र. 2839 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में वर्ष 2020 में अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें खराब होने पर किसानों को फसल बीमा की राशि देने के लिए वर्ष 2020 में बीमा कंपनी के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में बीमा कंपनी के चयन हेतु कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं किस बीमा कंपनी की निविदा स्वीकृत कर किन-किन शर्तों पर किसानों को फसल बीमा की राशि दिए जाने हेतु अनुबंध किया गया था? (ग) क्या वर्ष 2020 में फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनी के चयन हेतु जून 2020 से अगस्त 2020 तक तीन बार निविदा आमंत्रित किए जाने के उपरांत बीमा कंपनी का चयन 28 अगस्त 2020 को किया जाकर किसानों को बीमा प्रीमियम राशि जमा कराने हेतु 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी, जिससे किसानों को बीमा प्रीमियम की राशि जमा कराने के लिए मात्र तीन दिवस का समय ही प्राप्त हुआ, जिससे बड़ी संख्या में किसान प्रीमियम की राशि जमा नहीं करा सके? (घ) यदि हाँ तो क्या खरीफ 2020 में फसल बीमा के लिए बुलाए गए टेण्डर दो से तीन बार निरस्त होने से किसानों द्वारा बोवनी कर दी गई थी एवं बीमा कंपनी से टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदेश में किसानों की 70 प्रतिशत से अधिक फसल अतिवृष्टि से नष्ट हो चुकी थी, जिससे बीमा कंपनी द्वारा बीमा करने से इंकार कर दिया गया था एवं इसके बाद राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी के बीच करार हुआ था कि क्लेम की राशि कुल प्रीमियम राशि से 110 प्रतिशत या उससे अधिक का दावा आने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किसानों को राज्य सरकार को करना होगा एवं 110 प्रतिशत से कम आने पर बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा? यदि हाँ तो किसानों से कितनी बीमा प्रीमियम की राशि जमा हुई एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में बीमा कंपनी के साथ हुए करार के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा की करोड़ों रूपयों की राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं एवं बीमा राशि का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जाएगा? (च) क्या वर्ष 2022-23 के विभाग के आम बजट में फसल बीमा की राशि हेतु बजट प्रावधान कर आवंटन किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2020-21 हेतु दिनांक 27.6.2020, 22.7.2020, 4.8.2020 एवं 22.8.2020 को निविदायें आमंत्रित की गई। अंतिम निविदा में एल-1 के आधार पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. का चयन किया गया। भारत सरकार से अनुमति ली जाकर सरप्लस शेयरिंग मॉडल (80-110) अनुसार बीमा कंपनी से अनुबंध किया गया था। (ग) वर्ष 2020 में मौसम खरीफ अंतर्गत बीमांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 थी, परंतु जिला हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, देवास एवं रायसेन के लिये बीमांकन की अंतिम तिथि 7.9.2020 तक बढ़ाई गई थी। बैंकों द्वारा ऋणी किसानों का कृषक अंश राशि समय-सीमा में प्राप्त किया जाकर बीमांकन की कार्यवाही की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार पूर्व में जारी तीन निविदाओं में बीमा कंपनियों से अत्यधिक प्रीमियम दरें प्राप्त होने अथवा निविदा में कुछ क्लस्टर्स में दरें प्राप्त नहीं होने के कारण भारत सरकार से, सरप्लस शेयरिंग मॉडल 80-110 की अनुमति प्राप्त की जाकर जारी निविदा शर्तों के आधार पर ही बीमा कंपनी द्वारा कार्यवाही की गई। वर्ष 2020-21 अंतर्गत राशि रू. 889 करोड़ कृषक अंश, राशि रू. 3016.09 करोड़ राज्यांश प्रीमियम एवं राशि रू. 3016.09 करोड़ केन्द्रांश प्रीमियम दिया गया। (ड.) वर्ष 2020-21 का दावा राशि भुगतान किया जा चुका है। (च) जी हाँ।
आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद भी निलंबन से बहाल किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
141. ( क्र. 2840 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी श्री रमाकांत उपाध्याय ने विकलांग कोटे में वर्ष 1993 में 20-25 प्रतिशत विकलांगता के प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय नियुक्ति प्राप्त की थी? (ख) क्या कलेक्टर भिण्ड के पत्र क्र. 15159 दिनांक 04.02.2014 के आधार पर खण्ड पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत समन्वयक जनपद पंचायत लहार ने प.त्र. क्र. 1286 लहार दिनांक 30.05.2015 को अनुविभागीय अधिकारी लहार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी लहार को भेजे गए जांच प्रतिवेदन में 07 आरोपों को पूर्णत: सत्य पाए जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर श्री रमाकांत उपाध्याय का मेडिकल पुन: मेडिकल बोर्ड से कराने को लिखा था? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं क्या श्री उपाध्याय का पुन: मेडिकल कराया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री प्रवीण सिंह (भा.प्र.से.) भिण्ड ने माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ ग्वालियर में याचिका क्र. 6035/2015 में तथा समय-समय पर प्रस्तुत विकलांग प्रमाण-पत्र में 25-40 प्रतिशत बताए जाने पर आदेश क्र. 1/जि.पं./प.प्रको./2015-16/3869 दिनांक 06.05.2016 द्वारा श्री उपाध्याय को निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो बिना जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराए निलंबन समाप्त करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) दिनांक 31.08.2021 को श्री रमाकांत उपाध्याय समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड ने अपने पुत्रों के साथ जनपद पंचायत कार्यालय लहार में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ मारपीट करने के संबंध में धारा 353, 332, 394, 427, 506, 34, 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एवं 3 (2) (Va) में अपराध पंजीबद्ध होने पर कलेक्टर भिण्ड ने उपाध्याय का शस्त्र लायसेंस निलंबित किया गया था? (ड.) यदि हाँ तो थाना लहार में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी श्री उपाध्याय का निलंबन समाप्त करने एवं श्री उपाध्याय को कनिष्ठ होने के बाद भी पंचायत इन्सपेक्टर (निरीक्षक) का प्रभार देने का कारण बताएं। (च) क्या श्री रमाकांत उपाध्याय के कृत्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कलेक्टर भिण्ड के पत्र क्रमांक 15159 दिनांक 04.10.2014 के परिप्रेक्ष्य में खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा दिनांक 30.05.2015 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायती 07 आरोप सत्य पाये, जिसमें श्री रमाकांत उपाध्याय का मेडीकल बोर्ड से मेडीकल कराये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्रमांक 1021 दिनांक 11.02.2016 से मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड को पत्र लिखा गया, जिसके अनुक्रम में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड के पत्र क्रमांक 836 दिनांक 13.02.2016 द्वारा लेख किया गया कि श्री उपाध्याय का जो विकलांगता प्रमाणपत्र 10.12.2015 रजि. 1880 है, से विकलांग बोर्ड सहमत है। उक्त नि:शक्तता प्रमाण-पत्र में विकलांगता 40 प्रतिशत बतलाया गया है। (ग) जी हाँ, निलंबित किया गया था। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। (ड.) कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश क्रमांक 7540 दिनांक 30.11.2021 से श्री रमाकान्त उपाध्याय को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09 के तहत निलंबन से बहाल कर, विभागीय जांच संस्थित की गई। पूर्व खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा अपने लिखित प्रतिवेदन में अस्वस्थता तथा पारिवारिक समस्या होने से पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त से एवं श्री रमाकांत उपाध्याय के द्वारा पूर्व में खण्ड पंचायत अधिकारी के पद पर समय-समय पर कार्य करने के अनुभव के कारण उन्हें खण्ड पंचायत अधिकारी का प्रभार दिया गया था। (च) श्री रमाकांत उपाध्याय की विभागीय जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार द्वारा की जा रही है।
शिक्षक पदों की भर्ती में अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 2846 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के कितने पदों पर परीक्षाएं विगत पांच वर्षों में पी.ई.बी. द्वारा आयोजित की गई है? क्या विषयवार प्रावधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई हैं? यदि हाँ तो प्रावधिक रूप से चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की संख्या बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में रिक्त पदों के विरूद्ध चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जा चुका है? कितने अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है? अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों के स्थान पर कितने अभ्यर्थियों को चयनित सूची में सम्मिलित किया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त के संबंध में उच्च माध्यमिक शिक्षक के भिण्ड, भोपाल में बायोलॉजी, अंग्रेजी के कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? माध्यमिक शिक्षक अग्रेजी, हिन्दी के अन्तर्गत भिण्ड, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है संख्यात्मक जानकारी देवें। (घ) उपरोक्त के संबंध में एक साथ सम्मिलित होने पर पृथक-पृथक समय पर नियुक्ति प्रदान करने के क्या कारण हैं? अभ्यर्थियों का इसमें क्या दोष है? अभ्यर्थियों की नियुक्तियों में पृथक-पृथक समयावधि के कारण सिविल सेवा नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 एवं माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों हेतु वर्ष 2018-19 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट - एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1319 अभ्यर्थी एवं माध्यमिक शिक्षक के 878 अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र पाए गये। अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से चयन की प्रक्रिया प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट - दो अनुसार है। (घ) नियमानुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल बीमा की राशि का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
143. ( क्र. 2850 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माह जनवरी-फरवरी 2022 में किसानों को वर्चुअल माध्यम से एक क्लिक में फसल बीमा की राशि का वितरण किया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी फसल बीमा योजना की राशि का जो वितरण किया है उसका बैतूल जिले के ग्राम तिवरखेड़ एवं गोधानी पटवारी हल्का नम्बर 44 एवं 45 के किसानों को लाभ नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में यह अवगत करावें कि क्या उक्त किसानों को राशि का भुगतान कर दिया है और यदि नहीं तो क्यों? क्या योजना को अवरूद्ध करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक और यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) शेष बीमित कृषकों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार द्वारा फसल बीमा पोर्टल पुन: दिनांक 9.2.2022 से दिनांक 19.2.2022 तक खोला गया था। जिस पर कृषकों की प्रविष्टि की गई है। बीमा कंपनी द्वारा उक्त प्रविष्टियों का परीक्षण कार्य जारी है। परीक्षण उपरांत पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नव निर्मित औद्योगिक संस्थान में प्लाट आवंटन की प्रक्रिया
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
144. ( क्र. 2921 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा तहसील के ग्राम जम्बार बागरी में नव निर्मित औद्योगिक संस्थान में प्लाट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ की गई है? क्या विभाग प्लाटों की राशि उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुये आसान किश्तों में लिए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम आवंटित प्लाटों के उद्यमियों को उद्योग लगाने की वर्तमान समय-सीमा में वृद्धि किए जाने के संबंध में भी उद्यमियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। भूमि आवंटन हेतु किश्तों में राशि का भुगतान किए जाने बाबत् प्रचलित मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 अंतर्गत प्रावधान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। नियमानुसार मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाता है। अत: वर्तमान में समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अपेक्षित नहीं है। (ख) म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 02 वर्ष, मध्यम उद्योगों को 03 वर्ष एवं वृहद उद्योगों को 04 वर्ष की समय-सीमा उद्योग स्थापनार्थ प्रदान की जाती है। समय-सीमा में वृद्धि के प्रावधान नियमों में है, जिसमें उल्लेखित है कि इकाई/उद्यमी को समाधान कारणों सहित आवेदन संबंधित अधिकारी को पूर्व प्रदत्त समयावधि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
145. ( क्र. 2928 ) श्रीमती
झूमा डॉ.
ध्यानसिंह
सोलंकी : क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि 30
नवम्बर 21 तक
प्रदेश के खरगोन
जिले में
कितने नौजवान
बेरोजगार हैं? उपरोक्त
जिले में 30
नवम्बर तक एक
वर्ष की अवधि
में राज्य
सरकार द्वारा
कितने
बेरोजगारों
को रोजगार
उपलब्ध कराया
गया? क्या
सरकार ने
उपरोक्त जिले
में
बेरोजगारों को
रोजगार
उपलब्ध कराने
के लिए कोई कार्ययोजना
बनाई है? यदि
हाँ तो उसका
क्या विवरण है?
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : प्रदेश अवधि
में खरगोन
जिले में
एम.पी. रोजगार
पोर्टल पर
दर्ज आवेदकों
की संख्या 54215
है। जिले में 30
नवम्बर तक एक
वर्ष की अवधि
में 3243 आवेदकों
को निजी
क्षेत्र में
रोजगार के
अवसर उपलब्ध
कराये गये। जी
हाँ। योजना की
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार
है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
फसल
के नुकसान का
मुआवजा एवं
बीमा राशि का
भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 17 ) श्री
महेश परमार : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
प्रतिकूल
बारिश और
शीतलहर के
चलते असमय रबी
की फसल तराना
तहसील में
नष्ट होने से
मुआवजा देने
और फसलों की
बीमा राशि
दिलाये जाने
की प्रश्नकर्ता
द्वारा
दिनांक 07/01/2022 को जिला
कलेक्टर
उज्जैन और
माननीय
मुख्यमंत्री
जी ने मांग
पत्र पर
कार्यवाही की
है? यदि
हाँ, तो
कार्यवाही से
अवगत कराएं और
यदि नहीं तो
किसानों की
उपेक्षा का
कारण क्या है? (ख) क्या
प्रश्नांश ''क'' अनुसार
वर्ष 2021-22
की गेहूं की
खड़ी फसल को
नुकसान
पहुँचने पर राहत
पहुंचाने के
लिए राजस्व
अमले द्वारा
सूचना मिलने
के उपरांत
सर्वे, आंकलन
प्रतिवेदन
प्रस्तुत कर
निराकरण की कार्यवाही
की है? यदि
हाँ, तो
प्रतियाँ
देवें और यदि
नहीं तो
लापरवाही का
कारण स्पष्ट
करें। (ग)
उपरोक्त
पत्र में 2020 एवं 2021 की
बीमा राशि
किसानों को
भुगतान किए
जाने की मांग
पर शासन स्तर
से और स्थानीय
स्तर से
क्या-क्या
कार्यवाही
हुई? कितने
किसानों को
लाभांवित
किया गया? लाभान्वित
किसानों की
पटवारी हल्कावार
संख्या
उपलब्ध
कराते हुए दी
गई राशि का
विवरण एवं
वितरण दिनांक
का ब्यौरा भी
उपलब्ध
कराएं। (घ) प्रश्नकर्ता
मांग पत्र
अनुसार तराना
तहसील में
किसानों को
वर्ष 2020
से प्रश्न
दिनांक तक कुल
कितना मुआवजा
और बीमा राशि
का भुगतान
किया गया? लाभान्वित
किसानों की
सम्पूर्ण
पटवारी हल्कावार
संख्या
उपलब्ध
करावें।
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) माननीय
विधायक जी के
पत्र दिनांक 7.1.2022 के
संबंध में
तराना
विधानसभा
क्षेत्र के
राजस्व
विभाग व कृषि
विभाग के
क्षेत्रीय
अधिकारियों व
कर्मचारियों
से प्रतिकूल
बारिश व शीतलहर
से फसलों पर
प्रभाव के
संबंध में
प्रतिवेदन प्राप्त
किया गया। (ख) प्रश्नांश
(क) के संबंध
में प्राप्त
प्रतिवेदन
अनुसार कुछ
ग्रामों में
वर्षा एवं हवा
से कुछ खेतों
में गेहूं की
फसल आंशिक रूप
से आड़ी हो गई
और किसी
प्रकार की
क्षति नहीं
पाई जाने से
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के अनुसार कोई
राहत राशि स्वीकृत
नहीं की गई। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार
है।
(ग) वर्ष 2020-21
अंतर्गत बीमा
दावा राशि का
भुगतान योजना
के प्रावधान
अनुसार पात्र
कृषकों को
बीमा कंपनी द्वारा
किया गया है।
वर्ष 2021-22
अंतर्गत बीमा
दावा गणना
प्रक्रियाधीन
है। शेष चाही
गई जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (घ) माननीय
विधायक जी के
पत्र दिनांक 7.1.2022 के
संबंध में
तराना
विधानसभा
क्षेत्र में
आर.बी.सी. 6-4 के
प्रावधानों
के अनुसार कोई
राहत राशि स्वीकृत
नहीं की गई।
उत्तरांश (ख)
अनुसार। बीमा
संबंधित
जानकारी एकत्रित
की जा रही है।
गौ-शालाओं को फण्ड उपलब्ध कराना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 66 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में संचालित समस्त गौशालाओं में गौवंश होने के बाद भी 5 माह से गौशालाओं को भूसा एवं दाने की अनुदान राशि क्यों नहीं दी गयी? गौशालाओं में चारे, भूसा, गौसेवक, मज़दूरों आदि के लिए पंचायतों को फण्ड कब तक दिया जाएगा? (ख) अशोकनगर जिले की गौशालाओं में पानी हेतु मोटर पंप की राशि क्यों नहीं दी गयी पिछले 2 वर्ष से कारण सहित बताये? (ग) चन्देरी विधानसभा में ऐसी कितनी गौशाला है जिनमें लाईट व्यवस्था नहीं है, शासन द्वारा राशि आने के बाद भी अभी तक ग्राम पंचायतों को लाईट हेतु राशि क्यों नहीं दी गयी एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिले में संचालित गौशालाओं को भूसा एवं दाने की अनुदान राशि माह अगस्त 2021 तक की जारी की जा चुकी है। माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2021 की राशि जारी की जा रही है। शेष समस्त राशि पशुपालन विभाग से प्राप्त होते ही जारी की जावेगी। (ख) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा जिले की 15 गौशालाओं को सबमर्सिवल पंप की राशि रूपये 66000/- प्रति गौशाला के मान से प्रदाय की गई थी, जो जारी की जा चुकी है। शेष गौशालाओं के लिए मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल से सबमर्सिवल पंप की राशि प्राप्त होते ही जारी की जावेगी। (ग) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा जिले की चंदेरी विधान सभा अंतर्गत 08 गौशालाओं को विद्युतीकरण हेतु राशि प्रदाय की जा चुकी है। शेष 08 गौशालाओं के लिए म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल से विद्युतीकरण की राशि प्राप्त होते ही जारी की जाएगी। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4186 दिनांक 10.09.2020, पत्र क्रमांक 4855 दिनांक 30.09.2020 एवं पत्र क्रमांक 5160 दिनांक 12.10.2020 के माध्यम से पशुपालन विभाग जिला अशोकनगर/भोपाल से राशि की मांग की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गृह जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 70 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्थानांतरण नीति अनुसार कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिलों में पदस्थ नहीं करने के निर्देश हैं? (ख) ऐसे अधिकारियों को गृह जिले से हटाकर उनके स्थान पर अन्य अधिकारी की पदस्थापना की जावेगी। कृपया समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी या प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गृह जिला पर वह वर्तमान में पदस्थ है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24.06.2021 को जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका- 29 के अनुक्रम में सामान्यतः पदस्थ नहीं करने के निर्देश हैं। (ख) जी नहीं। विधिक कारणों से वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित होने के कारण बड़ी संख्या में अधिकारियों के पद रिक्त हैं। प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अस्थायी रूप से विभिन्न अधिकारियों को कार्य प्रभार सौंपा गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
4. ( क्र. 130 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राज्य/केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2017-18 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत विकासखंडवार किन-किन ग्रामों में किस-किस प्रकार के उल्लेखनीय कार्य किये गये? कार्यवार, ग्रामवार जानकारी दें। (ग) केन्द्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त अवधि में वर्षवार कितनी-कितनी राशि का बजट प्राप्त होकर कितना व्यय हुआ है? भौतिक सत्यापन सहित बतायें। (घ) अवगत कराए कि उद्यानिकी फसलों के साथ ही निर्माण कार्यों हेतु भी उक्त अवधि में राशि स्वीकृत हुई हो तो पृथक-पृथक वर्षवार बताएं। कितना-कितना अनुदान किन-किन कार्यों पर दिया जाता है? साथ ही किस-किस को दिया गया? विकासखण्डवार बताएं।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) निर्माण कार्यों हेतु जिले को अलग से राशि स्वीकृत नहीं हुई है। विभिन्न योजनाओं में देय अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
निर्माण कार्यों की शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( क्र. 131 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्यों के संबंध में किन-किन स्थानों से किस-किस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर वर्षवार किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई इस हेतु जांच व भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किये गये? वर्षवार कार्यवार बताएं। (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों में अनियमितताएं, गबन, भ्रष्टाचार, गुणवत्ताविहीन किये गये कार्यों के संबंध में उपरोक्त वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्राप्त समस्त प्रकार की शिकायतों में से कितनी निराकृत हुई, कितनी विचाराधीन हैं, कितनी किस न्यायालय में लंबित हैं तथा किन-किन से कितनी रिकवरी की गई? राशि सहित वर्षवार बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रतलाम जिला अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्यों के संबंध में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई है, शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश 'ख' में सम्मिलित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
हल्दी की खेती को बढ़ावा देना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
6. ( क्र. 142 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लागत पर जो अनुदान प्रदाय किया जाता है वह किन शर्तों के आधार पर प्रदाय किया जाता है? शासन के आदेश की बतावें। (ख) हल्दी की खेती हेतु विभाग से प्रमाणित बीज प्राप्त हो रहा है? यदि हाँ तो किसानों को किन प्राथमिकताओं के आधार पर बीज प्रदाय कराया जा रहा है एवं जिला दमोह में किन-किन किसानों को प्रमाणित बीज वर्ष 2020-21 में प्रदाय किया गया? (ग) क्या हल्दी उत्पादन पर मध्यप्रदेश में विक्रय हेतु मण्डी उपलब्ध है? यदि हाँ तो बतावें। यदि नहीं तो मण्डी खोले जाने का शासन का कोई प्लान है? हाँ तो बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) राज्य पोषित मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत जड एवं कंदवाली व्यावसायिक हल्दी फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/- रूपये प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अधिकतम 70000/- रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत किसानों को बीज मसाला और प्रकंदी मसाले हेतु आई.एन.एम./आई.पी.एम. इत्यादि के लिये सामग्री की लागत और रोपण सामग्री के मद में व्यय होने वाली धनराशि के लिये अधिकतम 12000/- रूपये प्रति हेक्टेयर (लागत का 40 प्रतिशत) की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शासन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 6-1/2018/58, दिनांक 25.06.2019 के द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किये जाने के संबंध में निर्देश है। वर्ष 2020-21 में एम.पी. एग्रो में हल्दी बीज की दरों का अनुमोदन न होने के कारण किसानों को दमोह जिले में हल्दी बीज प्रदाय नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) (क) की अनुसूची दस-चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुओं में कृषि उपज ''हल्दी'' अधिसूचित होनें से उसका क्रय-विक्रय कृषि उपज मण्डी समितियों में हो सकता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भवनविहीन हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के भवन बनाना
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 144 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में कितने हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनविहीन है। शालावार बतावें। (ख) हटा एवं पटेरा विकासखण्ड में हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल जो भवन विहीन है उनकी स्वीकृति वर्ष सहित जानकारी दी जावे। जैसे- हाई स्कूल देवरी फतेहपुर, हाईस्कूल विनती हटा, हाईस्कूल कलकुआ, हाईस्कूल भैंसा का भवन निर्माण कार्य कब तक कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी, समय-सीमा सहित बतावें?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। स्कूलों में भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
8. ( क्र. 322 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा में दिनांक 22 फरवरी, 2021 को दिए गए अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 74 में यह उल्लेख किया गया है कि मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चिंता करते हुए पुराने वर्षों की बकाया फसल बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 22 सौ करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके फलस्वरूप किसानों को 3 हजार 200 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान संभव हुआ। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 800 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2020-21 में प्रदेश के कितने किसानों को फसल बीमा की राशि उनके हुए फसल के नुकसान के एवज में भुगतान किया जाना शेष है? यह राशि कब तक भुगतान कर दी जायेगी? कृपया जिलेवार किसानों की संख्या बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जनपद पंचायत में स्वीकृत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 331 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिला राजगढ़ में जनपद पंचायत के माध्यम से वर्ष 2020-2021, 2021-2022 में किन-किन गांव में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं? मदवार एवं ग्रामवार राशि सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ख) कंडिका (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए वह कितने कार्य प्रगतिरत हैं? पृथक से सूची उपलब्ध करवाएं। (ग) लंबित कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था, वह कब तक पूर्ण किए जाएंगे। (घ) उक्त कार्यों के समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कौन जिम्मेदार है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) लंबित कार्य स्वीकृत दिनांक से 06 माह के अंदर वर्षाकाल को छोड़कर पूर्ण किया जाना था। 6 माह की अवधि में। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है।
रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
10. ( क्र. 335 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न दिनांक तक जिला राजगढ़ में कुल कितने बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं? विकासखंडवार सूची उपलब्ध करवायें। (ख) उपरोक्त में से कितने बेरोजगार एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर्ड हैं? (ग) 1 जनवरी 21 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? विकासखंडवार सूची उपलब्ध करवायें। (घ) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कोई योजना चलाई है? यदि हाँ तो क्या व उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगारों को सहायता/मार्गदर्शन किनके द्वारा दिया गया? (ङ) क्या सरकार ने जिले के बेरोजगारों को कोई आर्थिक सहायता दी है? यदि हाँ तो उसकी सूची सहित विवरण देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में जिला रोज़गार कार्यालय, राजगढ़ में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर 63149 आवेदक रजिस्टर्ड है। विकासखण्डवार सूची संधारित नहीं की जाती। (ख) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर्ड आवेदकों की संख्या 40727 है। (ग) प्रश्न अवधि में निजी क्षेत्र में 408 आवेदकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये। विकासखण्डवार सूची संधारित नहीं की जाती। (घ) जी हाँ। कॅरियर कॉउंसिलिंग योजना अन्तर्गत 1500 आवेदकों को सहायता/मार्गदर्शन दिया गया। (ड.) विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिना निविदा के पौधे क्रय करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 348 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत सिवनी ने जिले के कितने स्वसहायता समूहों को पौधा रोपण हेतु पौधों का वितरण किया गया था? कितने समूहों को कब-कब, कितने-कितने पौधों का वितरण किया गया? समूहवार, पौधों की प्रजातिवार संख्या तथा पौधों की कीमत बतावें। सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या जिला परियोजना प्रबंधक, जिला पंचायत सिवनी के द्वारा कम्पनी गार्डन, सामाजिकी वानिकी के अलावा अन्य नर्सरी से भी क्रय किया गया है? किस शासकीय दर से पौधों का क्रय किया गया है? यदि हाँ तो कब-कब क्रय किया गया? क्रयशुदा पौधों की कितनी-कितनी राशि किस संस्था को भुगतान की गयी है? (ग) जिला परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत सिवनी के द्वारा पौधे क्रय करने हेतु कोई निविदा जारी की गई थी? किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासकीय मूल्य से अधिक दर पर स्वसहायता समूहों को पौधों का विक्रय किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? जिले में स्थित स्वसहायता समूहों की समिति का नाम विक्रय किये गये पौधों का विवरण पृथक-पृथक दर सूची उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत सिवनी द्वारा स्व-सहायता समूहों को पौधारोपण हेतु पौधा वितरण नहीं किया गया था। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि उपकरण, अनुदान पर उपलब्ध कराना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 389 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाते है? उक्त उपकरण की लागत क्या है, शासन द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? किसान को कितनी राशि देनी पड़ती है? (ख) सीधी जिले में अन्य जिलों की तुलना में कृषकों को कृषि उपकरण दिलाये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं ली जाती है जिससे कृषकों को आधुनिक उपकरणों की बजाय पारंपरिक उपकरणों से खेती करनी पड़ती है जिसमें लागत एवं समय ज्यादा लगता है, इसकी समीक्षा की जाकर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) सीधी जिले में अन्य जिलों की तुलना में कृषकों को कृषि उपकरण दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा कम लक्ष्य क्यों दिया जाता है? कब तक लक्ष्य बढ़ाया जाकर अधिक से अधिक कृषकों को अनुदान पर कृषि उपकरण दिलाये जाने हेतु समुचित निर्देश जारी किये जायेंगे? (घ) इस वर्ष कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि उपकरणों की जानकारी कृषकवार एवं लागत राशि अनुदान राशि सहित बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने वाले कृषि यंत्र/उपकरण एवं दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अलग-अलग निर्माताओं द्वारा बनाये जाने वाली सामग्री की दरें गुणवत्ता के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है, ऐसे में कृषक मोल-भाव करके यंत्र/उपकरण का क्रय कर सकता है। सीधी जिले में कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये यंत्र/उकपरणों की लागत व दिये गये अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2021-22 में (प्रश्न दिनांक तक) सीधी जिले के 227 कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं। दिये गये लक्ष्यों के विरूद्ध 361 कृषकों द्वारा यंत्र/उपकरणों के क्रय करने में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण प्रकरण निरस्त किये गये हैं। उपरोक्त स्थिति में यह कहना सही नहीं है कि कृषकों को कृषि उपकरण दिलाये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं ली जाती है। (ग) सीधी जिले को कम लक्ष्य दिये जाने की बात सही नहीं है बजट उपलब्धता अनुसार सीधी जिले को समुचित लक्ष्य प्रदाय किये जाते हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
सिंगरौली जिले में सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 390 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले में विभाग के अंतर्गत कितने प्रधानमंत्री सड़क एवं अन्य सड़क निर्माण का कार्य विगत 2 वर्षों में माईनिंग फण्ड, राज्य स्तर से जारी फण्ड व अन्य फण्ड से स्वीकृत हुआ है, सड़क का नाम सहित बतावें? कार्य की भौतिक स्थिति तथा आय व्यय का ब्यौरा बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसी कितनी व कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनकी स्वीकृति जारी होने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है? कार्य क्यों प्रारंभ नहीं कराया गया है? कब तक कार्य प्रारंभ कराया जावेगा? (ग) ऐसी कितनी व कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनके प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है? स्वीकृति क्यों जारी नहीं की गई है? कब तक स्वीकृति जारी की जावेगी? मरम्मत योग्य व अधूरी पड़ी सड़कों पर कब तक कार्य कराया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़कों को टेंडर किस-किस फर्म/ठेकेदार को प्राप्त है विवरण देवें? समय पर कार्य न करने/गुणवत्ताहीन कार्य का निरीक्षण कराया गया है? यदि हाँ तो दोषी पर क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिंगरौली जिले में विभाग अंतर्गत विगत 02 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 08 मार्ग, एम.पी.आर.सी.पी. के अंतर्गत 02 मार्ग, माईनिंग फण्ड अंतर्गत 16 मार्ग एवं राज्य स्तर से जारी फण्ड अंतर्गत 04 मार्ग तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 02 मार्ग स्वीकृत किये गये है, जिनके नाम, भौतिक स्थिति तथा आय-व्यय का ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। 3 मार्गों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। मरम्मत योग्य सड़कों का संधारण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। अधूरी सड़कों पर कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हाँ। समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले संविदाकारों से अनुबंधानुसार राशि की कटौती की जाती है। मार्गों में निर्धारित गुणवत्ता अनुसार कार्य कराया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिना कोटेशन ड्रेस क्रय करने की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 400 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत सिवनी के जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा सिवनी जिले के प्राथमिक स्कूलों में ड्रेस यूनिफार्म प्रदाय की गई है? क्या यूनिफार्म की निविदा (कोटेशन) जारी की गयी थी। निविदा का किस-किस समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया है? समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराये? क्या बिना निविदा के कच्चा माल क्रय किये जाने हेतु शासन/विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है? बतावें। निविदा जारी नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध शासन/विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) सिवनी जिले की किस संस्था से कच्चा माल क्रय किया जाकर किन-किन स्वसहायता समूहों को ड्रेस बनाने कच्चा माल वितरण किया गया है तथा किस-किस समूहों को कच्चा माल दिया गया है और कितना? (ग) किस-किस स्व-सहायता समूहों को ड्रेस बनाने पर प्रति ड्रेस कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? भुगतान दर की सूची उपलब्ध कराये।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नही, स्व-सहायता समूहों द्वारा अपने स्तर पर उपार्जन प्रक्रिया द्वारा कच्चा माल क्रय किया गया एवं यूनीफॉर्म उपलब्ध करायी गई। राज्य शिक्षा केन्द्र (शिक्षा विभाग) द्वारा स्कूलों में गणवेश वितरण हेतु पत्र जारी किया गया था। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) स्व-सहायता समूहों द्वारा ड्रेस बनाने के लिए कच्चा माल स्वयं अपने स्तर से क्रय किया गया। (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र (शिक्षा विभाग) द्वारा स्व-सहायता समूहों के खाते में प्रति ड्रेस 300 रूपये के मान से भुगतान किया गया है।
मध्यान्ह भोजन योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 410 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कितनी-कितनी राशि एवं खाद्यान्न का आवंटन किया गया एवं कितनी राशि व्यय हुई? मध्यान्ह भोजन का वितरण एवं इसकी निगरानी की क्या व्यवस्था की गई? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें। (ख) जनपद पंचायतों को कब-कब, कितना-कितना खाद्यान्न एवं कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई कितना-कितना खाद्यान्न/मध्यान्ह भोजन का वितरण किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में शहरी क्षेत्र के कितने स्कूलों में अध्ययनरत कितने-कितने छात्र/ छात्राओं को निर्धारित मीनू के तहत कितना-कितना मध्यान्ह भोजन का वितरण किया गया? इसकी गुणवत्ता की जांच कब-कब किसने की हैं? इस सम्बंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई हैं? प्रश्नांकित अवधि में माहवार मध्यान्ह भोजन की जानकारी बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला पंचायत जबलपुर को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत राशि एवं खाद्यान्न का आवंटन/व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मध्यान्ह भोजन वितरण की निगरानी शाला स्तर पर प्रभारी शिक्षक एवं उपस्थित शिक्षक द्वारा की जाती है। साथ ही जनपद स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बी.आर.सी., जनशिक्षकों एवं जिला स्तर से डी.पी.सी., ए.पी.सी., एम.डी.एम. प्रभारी, टास्क मैनेजर, क्वालिटी मॉनीटर व अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ग में अंकित तालिका अनुसार छात्र/छात्राओं को निर्धारित मेन्यू के तहत मध्यान्ह भोजन का वितरण किया गया है। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच शाला स्तर पर प्रतिदिन प्रभारी शिक्षक, उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थियों के अभिभावकों के द्वारा की जाती है। साथ ही जिला स्तर से डी.पी.सी., ए.पी.सी., एम.डी.एम. प्रभारी, टास्क मैनेजर, क्वालिटी मॉनीटर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के दौरान भोजन चखकर गुणवत्ता की जांच की जाती है। वर्ष 2018-19 में निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता संबंधी अनियमितता पाये जने पर सूर्या चेरीटेबल एवं वेलफेयर सोसाइटी की शासन के नियमानुसार एक दिवस की राशि एवं खाद्यान्न का कटौत्रा किया गया। प्रश्नांकित अवधि में माहवार मध्यान्ह भोजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-घ अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
16. ( क्र. 498 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में विभाग के द्वारा शौचालय भवन व्यवस्था का कोई प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड जवा एवं सिरमौर के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्या शौचालय भवन वर्तमान में उपयोग हेतु उपलब्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जिन-जिन विद्यालयों में शौचालय जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें कब तक सुधारा जाएगा एवं उनकी उपलब्धता कब तक सुनिश्चित करवाई जावेगी? पृथक-पृथक जानकारी देते हुए समस्त शासकीय विद्यालयों में शौचालय उपयोगिता की स्थिति बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर में 09 एवं जवा में 34 शौचालय मरम्मत योग्य है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 11 नवीन शौचालयों की स्वीकृति प्रचलन में है तथा 08 नवीन शौचालय की स्वीकृति वार्षिक कार्ययोजना में वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित है। नवीन शौचालय एवं मरम्मत का कार्य स्वीकृति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 499 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना वर्तमान में प्रचलनशील है? यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं जवा में कितने हितग्राहियों का आवेदन मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत किया गया एवं कितने हितग्राहियों को योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत लिया गया? हितग्राहियों की सूची नामवार, बैंकवार, जनपदवार एवं नगरपरिषदवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में किन-किन हितग्राहियों का ऋण स्वीकृत नहीं किया गया? उनके कारण एवं शासकीय जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए? विवरण उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा आवेदन किया गया था किन्तु ऋण स्वीकृत नहीं किया गया उन्हें कब तक ऋण प्रदाय किया जा सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विकासखंड सिरमौर एवं जवा में हितग्राहियों द्वारा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत किये गए आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण की जानकारी हितग्राहियों की सूची नामवार, बैंकवार, जनपदवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। नगर परिषद् क्षेत्र योजनांतर्गत सम्मिलित नहीं है। (ख) जिन हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत नहीं किये गए जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। ऋण स्वीकृत नहीं किया गया, उसका कारण हितग्राहियों का अभिलेख सही नहीं पाया जाना है। अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों से संपर्क कर उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा बैंकों से समन्वय कर स्वीकृति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद स्तर से DSC करा कर बैंकों को प्रकरण प्रेषित किये जा रहे हैं एवं हितग्राहियों को बैंकों में बुलाकर बैंकों द्वारा ऋण वितरण कराए जा रहे हैं। (ग) हितग्राहियों द्वारा समस्त पूर्ण दस्तावेज बैंकों को उपलब्ध कराने तथा आवश्यक परीक्षण उपरांत बैंकों द्वारा आगामी कार्रवाई की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत सब्सिडी राहत दी जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 515 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना पूर्व में संचालित थी? यदि हाँ तो उक्त योजना में पात्र हितग्राही को कितना ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराया गया था तथा कितनी राशि राज्य शासन के द्वारा सब्सिडी अनुदान के रुप में दिये जाने का प्रावधान किया गया था? (ख) रीवा जिले के विकासखण्ड जवा एवं विकासखण्ड सिरमौर में कुल ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्हें प्रश्नांश (क) में वर्णित मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदाय किया गया था? पंचायतवार एवं राशिवार, बैंकों के विवरण समेत सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में ऐसे हितग्राही जिन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ था उन्हें शासकीय अनुदान योजना का लाभ बैंकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसे हितग्राहियों से बैंकों के द्वारा पूर्ण स्वीकृत राशि को ब्याज समेत वसूली किये जाने संबंधी नोटिस दिये जा रहे हैं? यदि हाँ तो क्या विभाग के द्वारा ऐसे बैंकों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। पात्र हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से रू. 1.00 लाख (एक लाख रूपये) ऋण स्वीकृत किया जाता था, जिसमें राशि रू. 50000 (पचास हजार रूपये) राज्य शासन स्तर से अनुदान देने का प्रावधान था। (ख) विकासखण्ड जवा के 1134 एवं विकासखण्ड सिरमौर के 2052 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) हितग्राहियों को नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार नोटिस जारी करने संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 521 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में वॉटर शेड में कौन-कौन से कार्य किस-किस मद से कराये गये? कार्य की लागत, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार, हितग्राहीवार उपलब्ध करायें। खेत तालाब और तालाब के खसरा की सूची ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत कार्यों की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ तो पत्र की छायाप्रति देवें। यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ एवं ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
कोरोनाकाल में मध्यान्ह भोजन में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 614 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पी.एम. पौषण अन्तर्गत प्रत्येक जिले में मध्यान्ह भोजन हेतु कुल कितना खाद्यान एवं राशि का आवंटन प्राप्त हुआ, माहवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में प्रत्येक माह में विद्यार्थियों की उपस्थिति क्या रही प्रत्येक जिले की बताएं? क्या इस संबंध में प्रत्येक विद्यालय से उपस्थिति प्रमाणीकरण लिया गया है? यदि हाँ तो उक्त अवधि की प्रत्येक माह के विद्यालय प्रमाणीकरण की प्रतिलिपि देवें। (ग) प्रश्नांश (क) तथा (ख) संदर्भ में विद्यार्थियों को खाद्यान वितरण संबंधी कार्य का निरीक्षण किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया कृपया पद नाम बताएं। (घ) क्या कोरोना काल में न के बराबर विद्यार्थियों की उपस्थिति के बावजूद पूर्ण रुप से खाद्यान आवंटन एवं राशि अलाटमेंट जारी हुआ तथा भारी अनियमिता की गई? यदि नहीं तो इसकी जांच कब-कब किस-किस सक्षम अधिकारी ने की? अधिकारी के नाम सहित जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उक्त अवधि में शालाएं बंद रही। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना अवधि के दौरान विद्यार्थियों को खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण कार्य का निरीक्षण जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जिला सहायक परियोजना समन्वयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत, टास्क मैनेजर/क्वालिटी मॉनीटर, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षकों द्वारा किया गया। (घ) कोरोना काल में शालाएं बंद होने से खाद्य सुरक्षा भत्ता अधिनियम 2013 तथा मध्यान्ह भोजन नियम 2015 के प्रावधानों के तहत एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार पी.एम. पोषण अंतर्गत दर्ज विद्यार्थियों को राशि एवं खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण किया गया है।
खेल मैदान को व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 699 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय उ.मा. विद्यालय गांधीग्राम में सरकार द्वारा आवंटित खेल के मैदान की खसरा नम्बर 1554 की जमीन पर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ग) क्या जबलपुर जिले में शासकीय विद्यालयों की जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसायिक निर्माण होने की शिकायतें मिली हैं? (घ) यदि हाँ तो, इस परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा दें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। प्रश्नाधीन खसरा नम्बर 1554 शास. उ.मा.वि. गांधीग्राम के नाम आवंटित नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
आनंद उत्सव में शामिल ग्राम पंचायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 776 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? (ख) उपरोक्त में से कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा कितने क्लस्टर बनाये गये? (ग) इन क्लस्टर को कितना-कितना धन किस मद से आनन्द उत्सव के लिए दिया गया? (घ) इस आनन्द उत्सव में अलग-अलग क्लस्टर में कितने कितने लोगों ने भाग लिया?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) इंदौर जिले में कुल 312 ग्राम पंचायते है। (ख) इंदौर जिले की कुल 312 ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा 104 क्लस्टर बनाये गये। (ग) राज्य स्तर से ''स्टाम्प शुल्क मद'' से राशि 15000/- (पंद्रह हजार रूपये) प्रति क्लस्टर के मान से कुल राशि 1560000/- (पंद्रह लाख साठ हजार) आवंटित किया गया। (घ) इंदौर जिले में क्लस्टरवार सम्मिलित लोगों की संख्या निम्नानुसार है:-
क्र - जनपद - क्लस्टर की संख्या - सम्मिलित प्रतिभागी
1 - इंदौर - 22 - 2850
2 - महू - 24 - 2273
3 - सांवेर - 25 - 3900
4 - देपालपुर - 26 - 2141
योग - 97 - 11164
भोपाल के बैरसिया स्थित गौशाला की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 777 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को भोपाल के बैरसिया स्थित गौशाला में सैंकड़ों गायों के शव मिलने की जानकारी है? (ख) उपरोक्त गौशाला किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है? इस संस्था को पिछले दस वित्तीय वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया? (ग) गौशाला में सैंकड़ों गायों के शव मिलने की घटना के बाद संबंधित संस्था और उसके संचालकों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या सरकार इस घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में गौशाला के अनुदान लेने वाली सभी संस्थाओं का ऑडिट कराकर अनुदान राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भोपाल जिले की विकासखण्ड बैरसिया में स्थित गौशाला में गौवंश के शव मिलने की जानकारी के संबंध में विदित है कि निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में 45 पशुओं के शव काफी पुरानें जिनमें 09 शव दो से तीन दिन पुराने पाए गए थे। इसके अतिरिक्त गौशाला परिसर के समीप तालाब किनारे 42 पशुओं के कंकाल अत्यधिक पुराने पाये गये थे। (ख) गौसेवा भारती गौशाला ग्राम बसई विकासखण्ड बैरसिया जिला भोपाल की संचालिका श्रीमती निर्मला शांडिल्य के द्वारा संचालित थी। पिछले 10 वर्षों में 46,33,951 अनुदान राशि प्रदाय की गई है। (ग) भोपाल जिला प्रशासन द्वारा गौशाला प्रबंधन पर थाना बैरसिया में अपराध क्रमांक 66/22 पंजीबद्ध कराया गया है एवं म.प्र. गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 339-41 दिनांक 17.02.2022 द्वारा दिनांक 09.02.2022 से पंजीयन निरस्त किया गया है। (घ) जिला भोपाल के अधीनस्थ गौशालाओं के संचालकों द्वारा सी.ए. से ऑडिट कराया जाता है एवं दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।
विद्यालयों में हुए कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 887 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2019-20 तक शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्य जैसे विद्युतीकरण, नल-जल/हैण्डपम्प खनन, बाउण्ड्रीवॉल, के.जी.वी.व्ही. एवं बालिका छात्रावासों में वेटिंग/ कान्फ्रेसिंग रूम, शिक्षक आवास गृह निर्माण, लघु मरम्मत, जीर्णशीर्ण प्रा./मा. शालाओं में नवीन शाला भवन निर्माण, बालक आवासीय छात्रावास भवन में मरम्मत एवं रेनोवेशन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? (ख) यदि प्रश्नांश (क) सही है तो सतना जिले में प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्य के लिए जिला स्थल से स्वीकृत वर्ष में स्थल चयन, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति इत्यादि की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो जिले स्तर से जारी तकनीकी एवं शासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के इकाई लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है, जिले स्तर से निर्माण कार्य स्वीकृत की कार्यवाही सम्पन्न न कराने के लिए तत्समय के सहायक यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ (ख) वर्ष 2017-18 में स्वीकृत जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला में के स्थान पर नवीन भवन, मरम्मत कार्य एवं बालक-बालिका शौचालय की प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिले स्तर से स्थल चयन कर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 में प्राप्त स्वीकृति को उसी वित्तीय वर्ष में जिले स्तर से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। जिला स्तरीय निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2018-2019, 2019-2020 में प्राप्त स्वीकृति को जिले स्तर से वर्ष 2021-2022 में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब एवं 'स' अनुसार है। जिला स्तरीय निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 में प्रश्नांश 'क' अनुसार स्वीकृत कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में जिला स्तर से स्थल चयन, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही न होने के कारण संबंधित जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जांच प्रचलन में है। जांच उपरांत संबंधित जिम्मेदार पर कार्यवाही की जावेगी।
सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 888 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ए.पी.सी./बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए क्या नियम हैं नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या सतना जिले में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ए.पी.सी. के पद पर वर्ष 2016 से लगभग 50 किलोमीटर दूर पदस्थ व्याख्याता को उनसे मात्र आवेदन लेकर अनुभवशील बताते हुए तत्समय ए.पी.सी. पद के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक लगभग 54 वर्ष के होते हुए भी प्रतिनियुक्ति की गई? जबकि प्रतिनियुक्ति हेतु प्रावधानिक नियम में अनुभव का कोई उल्लेख नहीं हैं? (ग) यदि प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्नांश (ख) अनुसार ए.पी.सी. पद पर नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति की गई है तो संबंधीजन को कब तक उनके मूल पदांकित विद्यालय के लिए मुक्त किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा केन्द्र सतना के आदेश क्र./जिशिके/स्था./2016/390, दिनांक 11.04.2016 द्वारा सहायक परियोजना समन्वयक के पद रिक्त होने के कारण, सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों को समय-सीमा में पूर्ण करने की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए श्री भूप सिंह, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. शिवराजपुर को उनके द्वारा दी गई सहमति के आधार पर सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर जिला शिक्षा केन्द्र सतना में समान वेतनमान एवं समान सामर्थ्य के अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नाम निर्देशन किया गया है। नियुक्ति उपरांत श्री सिंह को सहायक परियोजना समन्वयक कम्युनिटी मोबिलाईजेशन का प्रभार दिया गया है। श्री सिंह की पदस्थापना विद्यालय की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है और उपरोक्त नियुक्ति के समय श्री सिंह की आयु लगभग 53 वर्ष थी। ए.पी.सी./बी.आर.सी.सी. पद पर पदस्थापना के संबंध में प्राप्त निर्देश दिनांक 08.11.2011 में सहायक परियोजना समन्वयक (कम्युनिटी मोबिलाईजेशन) हेतु निर्धारित अर्हता में समुदाय के साथ कार्य करने का अनुभव का उल्लेख है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार नाम निर्देशन किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्र./जिशिके/स्था/2022/333, सतना दिनांक 03.03.2022 द्वारा श्री भूप सिंह, व्याख्याता की सेवाएं मूल विभाग के लिए भारमुक्त कर दिया गया है।
खजुराहो में स्टेडियम एवं शूटिंग रेज एकेडमी की स्थापना
[खेल एवं युवा कल्याण]
26. ( क्र. 909 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में नागरिकों द्वारा एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा कौन-कौन से खेलों को बढ़ावा देने हेतु उनके स्टेडियम, शूटिंग रेंज एकेडमी या अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु कब-कब मांग पत्र शासन को प्रेषित किये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। (ख) खजुराहो में कौन-कौन से खेलों की स्थापना हेतु स्टेडियम एवं एकेडमियों की आगामी वित्तीय वर्ष में स्थापना हेतु कार्य योजना बनाई गई एवं बजट का प्रावधान किया गया? खेलों की नामवार जानकारी देवें। (ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में शूटिंग रेंज एकेडमी की स्थापना करा दी जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 002/बी 121/नजूल/2021-22 दिनांक 30.09.2021 द्वारा मौजा खजुराहो रा.नि.म. व तहसील राजनगर जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नं. 539/1 रकबा 9.883 हे. भूमि स्पोर्टस काम्पलेक्स निर्माण हेतु आरक्षित की गई है। भूमि के आवंटन पश्चात ही आगामी कार्यवाही संभव हो सकेंगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षा विभाग के प्रकरणों का निराकरण
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 926 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग में शासकीय सेवा के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने कितने प्रकरण विचाराधीन-पंजीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुकम्पा-नियुक्तियों में विलम्ब के क्या कारण हैं? इन्हें किस प्रकार से कब तक किस पद में अनुकम्पा नियुक्तियां प्रदान कर दी जावेगी? नाम सहित संपूर्ण सूची देवे। (ग) जिले की विभिन्न शालाओं में कौन-कौन, कब से आकस्मिक-अंशकालीन भृत्य के पद पर अपनी सेवायें दे रहे हैं? इन्हें किस मद से कितना मानदेय प्रदान किया जाता है? प्रश्न दिनांक तक इनका कितने माह का मानदेय प्रदान किया जाना किन कारणों से शेष है? यह मानदेय किस प्रकार से कब तक प्राप्त होगा? क्या शासन 10 वर्ष से अधिक-समय से सेवा दे रहे इन भृत्यों को नियमित करेगा? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक? (घ) कटनी जिले में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त ऐसे कितने आकस्मिक भृत्य हैं, जिन्हें नियमित किये जाने के प्रकरण जिलास्तरीय छानबीन समिति में लम्बित हैं? जिला छानबीन समिति की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है? जिलास्तरीय छानबीन समिति द्वारा लम्बित इन प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कटनी जिला अंतर्गत शिक्षा विभाग में 16 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण विचाराधीन है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। प्रकरण परीक्षाणाधीन होकर कार्यवाही प्रचलन में है। यह एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। केवल दो भृत्यों का मानदेय जून 2021 तक बजट अभाव में शेष है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 1194 दिनांक 04.03.2022 द्वारा बजट आवंटन प्रदाय किया जा चुका है। भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। अंशकालीन भृत्यों के नियमितीकरण हेतु कोई निर्देश नहीं है। तीन आकस्मिक निधि भृत्यों को नियमित वेतनमान दिये जाने हेतु संबंधी प्रकरण परीक्षणाधीन होकर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) निरंक। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभाग में कार्यरत आकस्मिक निधि भृत्यों को नियमित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007, क्रमांक एफ 5-3/2006/3/एक दिनांक 08 फरवरी 2008 एवं लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था04/एच/27/08/1159-60 दिनांक 19 अगस्त 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 947 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत 1 जनवरी, 2008 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़कें स्वीकृत की गई है एवं प्रस्तावित हैं? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ तो गंधवानी, बाग एवं तिरला विकासखण्ड में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई थी? तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहित विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? (ग) उक्त सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है या अपूर्ण है? किस-किस कार्य में विभाग द्वारा ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) एवं (ब) अनुसार है। विकासखण्ड तिरला में 01 मार्ग एमआरएल03-आमलाफाटा से ढोलाहनुमान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत प्रस्तावित है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उत्तरांश (क) अनुसार प्रस्तावित सड़क की स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ''ब'' अनुसार है।
हाट बाजार निर्माण हेतु आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 948 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधान सभा में गंधवानी मुख्यालय पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा हाट बाजार के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ तो स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद भी शासन द्वारा विभाग को राशि का आवंटन क्यों नहीं प्रदान किया गया? कारण स्पष्ट करें एवं यह भी बतावें कि उक्त राशि का आवंटन कब तक प्रदान कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नही। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
बीजों का आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
30. ( क्र. 950 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कृषि भूमि का रकबा कितना है? इस सत्र में तीनों विकासखण्डों में कौन-कौन से बीज का कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कितने किसानों को किन-किन योजनाओं में कितनी मात्रा में किस फसल का बीज प्रदाय किया गया है। विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) धार जिले की गंधवानी विधानसभा अन्तर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में कृषि भूमि का रकबा क्रमश: 36610 हे., 25315 हे. एवं 9786 हे., कुल रकबा 71711 हे. है। फसलवार बीज आंवटन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विकासखंडवार, योजनावार, फसलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के नमूनों की जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 951 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में 0 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक औषधियों के कितने नमूने लिये गये? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांकित ''क'' अनुसार उक्त नमूनों को किस प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया? प्रयोगशाला का नाम नमूने के आदान का नाम सहित जानकरी देवें। (ग) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले में उर्वरक बीज एवं कीटनाशक औषधियों के कितने विक्रय लायसेंस निरस्त किये गये? उन दुकानों के नाम की सूची देवें। (घ) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले में उर्वरक बीज एवं कीटनाशक औषधियों के विक्रय के लिये कितने नवीन लायसेन्स जारी किये गये हैं, उन दुकानों की सूची देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
32. ( क्र. 961 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पुष्पराजगढ़ तहसील के किसानों को चालू वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों का बीमा किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किसानों की कितनी भूमि बीमित की गई? बीमा प्रीमियम की राशि का निर्धारण कैसे, किस दर से किया गया है? बीमा करने वाली कंपनी एजेंसी कौन है? (ग) पुष्पराजगढ़ तहसील में किस-किस वित्तीय संस्था/बैंकों द्वारा फसल का बीमा किया गया? वित्तीय संस्था/बैंक या संस्थावार किसानों की संख्या, बीमित राशि की वसूली की गई? प्रीमियम राशि का ब्यौरा उपलब्ध करावें। (घ) क्या पुष्पराजगढ़ तहसील में जनवरी-फरवरी 2022 में ओला व पाला से फसलें खराब हुई हैं? यदि हाँ तो किन-किन पटवारी हल्कों में कितने किसानों की कितनी फसलों का नुकसान हुआ है तथा प्रभावित किसानों को उनकी खराब फसल के एवज में कितनी राशि का बीमा का लाभ मिला? पटवारी हल्केवार किसानों की संख्यात्मक सूची उपलब्ध करावें। जिन प्रभावित किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है, कब तक लाभ मिल जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। खरीफ फसलों हेतु कृषकों से बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत, कपास फसल हेतु 5 प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु 1.5 प्रतिशत या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो, निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. बीमा करने हेतु अधिकृत है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) योजना के स्थानीयकृत फसल क्षति प्रावधान अनुसार पुष्पराजगढ़ तहसील से जनवरी फरवरी 2022 में ओला से संबंधित कोई भी सूचना निर्धारित समयावधि के अंदर बीमा कंपनी को प्राप्त नहीं हुई। मौसम खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका के अनुसार पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाना प्रावधानित है।
12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को टेबलेट दिया जाना
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 1040 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग/शासन द्वारा वर्ष 2017 में 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को टेबलेट दिये जाने सम्बंधी कोई योजना चालू की गई थी? (ख) अगर बिन्दु (क) हाँ है तो उक्त योजना का लाभ छात्र-छात्राओं को क्यों नहीं मिल पा रहा है? (ग) उक्त योजना अगर बंद कर दी गई है तो क्यों एवं क्या उक्त योजना को फिर से चालू किया जावेगा? (घ) अगर उक्त योजना निरन्तर जारी रखी जावेगी तो पूर्व वर्षों के कितने-कितने छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल भवन एवं शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 1043 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिंरोज में प्रश्नांकित दिनांक तक कितने हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल एवं अन्य शिक्षण संस्थायें संचालित हैं? विद्यालयवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं कितने पदों पर शिक्षक एवं व्याख्याता पदस्थ है? शिक्षकों के नाम सहित विषयवार, विद्यालयवार, विकासखण्डवार जानकारी देंवे? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी बतलावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हायरसेकेण्डरी स्कूल, हाईस्कूल, माध्यमिक शाला व प्राथमिक शालायें है जिनके अभी तक भवन स्वीकृत नहीं किये गये है या विद्यालय हाईस्कूल भवन माध्यमिक शाला भवन या प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रहे हैं विकाखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं भवनविहिन विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? बतलावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हायर सकेण्डरी, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल व प्राथमिक स्कूल में कितने अतिथि शिक्षक पदस्थ है विषयवार, विद्यालयवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों के पंजीयन कब किये गये थे बतावें। यदि दो शिक्षण सत्र बीत जाने के बाद भी नवीन स्कोरकार्ड नहीं बनाये है तो इसके लिये दोषी कौन है? बतलावें। अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों के पंजीयन कब से प्रारंभ कर दिये जावेंगे? बतलावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से विद्यालय भवन विहीन है सूची उपलब्ध करावें तथा कितने विद्यालय शिक्षकविहीन है विद्यालय के नाम सहित जानकारी देंवे तथा पेयजल हेतु कितने विद्यालय परिसरों में हैण्डपम्प उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं है? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। भवन विहीन विद्यालयों के कब तक भवन स्वीकृत कर दिये जावेंगे बतलावें। छात्रों को पेयजल हेतु विद्यालय परिसर में कब तक हैण्डपम्प लगवा दिये जावेंगे? समय-सीमा बतलावें। यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। रिक्त पद की पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में सी.एम. राइज योजनान्तर्गत आने वाले भवन विहीन शालाओं में भवन की आवश्यकता का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत भवन विहीन शालाओं हेतु भवन निर्माण के प्रस्ताव वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में प्रस्तावित किये जाएंगे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट आवंटन पर भवन निर्माण किया जायेगा। नवीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए दिनांक 05.11.2019 तक अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड हेतु पंजीयन एवं सत्यापन की कार्यवाही की गई थी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोरोना संक्रमण के कारण कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई। अतिथि शिक्षक पोर्टल में आवेदकों का आधार ई.के.व्हाय.सी. कराये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 05.08.2020 में आधार ई.के.व्हाय.सी. हेतु एक्ट तथा नियम बनाए गये है, जिनके अनुसार भारत सरकार द्वारा आधार ई.के.व्हाय.सी. की अनुमति दी जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ई.के.व्हाय.सी. अनुमति की कार्यवाही प्रक्रिया में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 4 अनुसार है। 16 माध्यमिक एवं 64 प्राथमिक शालाएं कुल 80 विद्यालय परिसरों में हैण्डपम्प उपलब्ध नहीं हैं, सभी शालाओं में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। नल-जल योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिरोंज की समस्त शालाओं में पाइपगत जल आपूर्ति लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जा रही है, अतः पृथक से हैण्डपम्प खनन स्थापन की आवश्यकता नहीं है। नवीन हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अधिकारी/कर्मचारियों के विभागीय जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 1044 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं सेवा-नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध विभागीय जांचें प्रचलित हैं यदि हाँ तो अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही अभी तक विभाग द्वारा की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त आरोपी अधिकारी व कर्मचारियों को जांच के समय उनकी वर्तमान पदस्थापना से अन्यत्र स्थानांतरित कर कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें एवं निर्माण कार्यों में राशि के दुरूपयोग करने पर उनसे राशि जमा कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? कितनी राशि जमा करवाई गई है तथा कितनी राशि जमा करवाना शेष है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग के कितने अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त ई.ओ.डब्लू., मनरेगा परिषद, मनरेगा लोकपाल तथा अन्य जांच एजेंसियों में कौन-कौन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच प्रचलित/ लंबित है। नाम पदनाम सहित जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2018 से कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायत की जांच में दोषी पाये जाने पर कौन-कौन के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई है नाम,पदनाम सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वच्छता, पेयजल एवं जल संरक्षण पर आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 1049 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग द्वारा 15वें वित्त योजना में शासन के नियम के अनुसार स्वच्छता, पेयजल एवं जल सरंक्षण हेतु आवंटन जारी किया जाता हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र बैतूल अन्तर्गत 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पंचायत को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना आवंटन का 50% स्वच्छता, पेयजल एवं जल संरक्षण के लिए खर्च किया जाता हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का 50% स्वच्छता, पेयजल एवं जल सरंक्षण के लिए खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का 50% किस-किस कार्य के लिए किस-किस पंचायत में कब-कब किया गया हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ड.) क्या? शासन के नियम व निर्देशों के तहत कार्य न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी होंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ड.) शासन के नियम निर्देशों के अनुसार ही कार्य कराये जा रहे हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय स्कूल भवनों की मरम्मत
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 1050 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च.माध्य. विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में या उपयोगी नहीं है जहां कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या इन भवनों के मरम्मत कार्य हेतु कोई योजना बनाई गई है और प्रत्येक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? क्या मरम्मत कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी किन अधिकारियों को दी गई हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल विभानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. बैतूल में 02 कक्ष तथा शासकीय उ.मा.वि. कोदारोटी में 03 कक्ष जर्जर या अनुपयोगी है। यहाँ कक्षायें संचालित नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार उक्त 05 जर्जर प्राथमिक शाला भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण एवं 315 मरम्मत योग्य प्राथमिक/ माध्यमिक शाला भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत जीर्णोद्धार कराने में तकनीकी मार्गदशर्न हेतु संबंधित क्षेत्र के उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जिम्मेदार होते है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जर्जर या अनुपयोगी भवनों में मरम्मत नहीं की जाती है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।
शासन द्वारा समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों में भर्ती
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
38. ( क्र. 1123 ) श्री संजय शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत आने वाले विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों में कितने पदों पर भर्तियां की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या भर्तियों में म.प्र. शासन के भर्ती नियम/रोस्टर का पालन किया गया? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो 2018 से प्रश्न दिनांक तक रोस्टर समिति के गठन के आदेश की प्रति उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं तो मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित रोस्टर निर्धारण समिति के बगैर प्रमाणिकरण की भर्तियां किन नियमों के तहत की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेशित आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों नहीं किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख), (ग) एवं (घ) पदों की आरक्षण तालिका पर म.प्र.शासन के भर्ती नियम/रोस्टर का पालन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधानसभा राजनगर अर्न्तगत मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 1234 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अर्न्तगत राजनगर तहसील के सामने रनेहफाल से टौरिया टेक मार्ग पी.एम.जी.एस.वाई से 2005-06 से स्वीकृत है? यदि हाँ तो कहां से कहां तक मार्ग का निर्माण किया गया है? लागत एवं लम्बाई सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या स्वीकृत हुये मार्ग में रनेहफाल बैरियर से केन घडियाल सेंचुरी बैरियर सपोंहां पहाड़ी तक का मार्ग आज दिनांक तक निर्माण नहीं हुआ है? यदि हाँ तो क्यों? कारण सहित विस्तृत एवं स्पष्ट करें एवं मार्ग की लम्बाई बतावें। (ग) क्या छूटे हुये मार्ग को आगामी वर्ष 2022-23 में निर्माण करा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। सपोंहा पहाडी से टौरियाटेक तक मार्ग वर्ष 2006-07 में स्वीकृत कर निर्माण किया गया है। कार्य की लागत रूपये 229.64 लाख एवं निर्मित लंबाई 11.53 कि.मी. है। (ख) जी हाँ। रनेहफाल बैरियर से केन घडि़याल सेंचुरी बैरियर सपोंहा पहाडी तक मार्ग का निर्माण आज दिनांक तक नहीं हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानुसार एकल संपर्कता देने हेतु लक्षित ग्राम पहाडीबावन को वर्ष 2009 में संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। छूटे हुए उपरोक्त मार्ग की लंबाई 5.50 कि.मी. है। (ग) छूटे हुए मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3, बेच 3 वर्ष 2021-22 योजनांतर्गत प्रस्तावित मार्ग ''टी02-एन.एच.-75 टौरिया से रनेहफाल'' कुल लंबाई 7.96 कि.मी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति पश्चात उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।
समग्र शिक्षा अभियान में व्याप्त अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 1295 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले में प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को सरकारी स्कूलों में भवन, फर्नीचर, बिजली, टॉयलेट आदि की व्यवस्था के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई थी? (ख) उपरोक्त राशि में जिले के किन-किन सरकारी स्कूल में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) केन्द्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अतंर्गत जिले को उपलब्ध राशि का कितना प्रतिशत व्यय किया गया? (घ) यदि जिले को उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग न किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है और उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट है। (घ) डिण्डौरी जिलांतर्गत शाला भवन/शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण/प्रगतिरत है। शालाओं में विद्युतिकरण का कार्य एम.पी.ई.बी. द्वारा कराया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन विहीन विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 1329 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा विकासखण्ड बासोदा एवं ग्यारसपुर में कुल कितने शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है? नाम बतावें। (ख) क्या उपरोक्त संचालित सभी शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अपने भवन हैं? यदि नहीं तो भवन विहीन स्कूलों के नाम बतावें। (ग) क्या उपरोक्त भवन विहीन स्कूलों के भवन निर्माण के लिये शासन द्वारा स्वीकृति के लिये कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या विकासखण्ड बासौदा एवं ग्यारसपुर में आगामी वित्तीय वर्ष में नवीन हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ पर ग्रामों के नाम बातवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विकासखंड बासौदा में 13 हाई एवं 21 हायर सेकेण्ड्री स्कूल तथा ग्यारसपुर में 17 हाई एवं 07 हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (ग) नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा कृषि उपज की खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 1333 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा कृषि उपज मंडियों के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी की जाती है? यदि हाँ तो वर्ष 2021 में खरीदी की गई कृषि उपज एवं कंपनी का नाम बतावें। (ख) मध्यप्रदेश में कृषकों की कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न बिके इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) मध्यप्रदेश में मल्टी नेशनल कंपनियों को मण्डी लायसेंस देने के पूर्व कृषि उपज कृषकों से सीधी खरीदी करने हेतु निर्देशित किया जावेगा जिससे कृषकों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिले? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश में बहुराष्ट्रीय एवं अन्य कंपनियां/फर्मों द्वारा अधिसूचित मण्डी प्रांगणों और अनुज्ञप्त क्रय-केन्दों पर कृषि उपज की खरीदी की जाती है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कृषकों से कृषि उपजों की शासकीय खरीदी के द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित होने से कृषकों को उचित बाजार मूल्य पर उपज विक्रय में सहायता होती है। (ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रदेश में मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियॉ भी शामिल हैं द्वारा आवेदन करने पर मण्डी प्रांगण के बाहर क्रय केन्द्र खोलकर किसानों/ विक्रेताओं से सीधी खरीदी करने की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को मण्डी प्रांगण के बाहर कृषकों से कृषि उपज का सीधे क्रय करने हेतु सौदा पत्रक एंड्राइड मोबाइल एप की सुविधा भी उपलब्ध है। अतः शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1376 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा कर्मियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर कोई आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ तो प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्न दिनांक तक किन-किन विभागों द्वारा इन कर्मियों को बढ़ते वेतनमान के साथ वेतन जारी किया गया है? (ग) किन-किन विभागों द्वारा प्रश्न दिनांक तक संविदा कर्मियों को बढ़ता वेतन जारी नहीं किया गया? क्या कारण रहा? (घ) बढ़ते हुए महंगाई के दौर में संविदा कर्मियों द्वारा कई वर्षों से विभागों के कार्य किए जा रहे हैं, क्या उन्हें अनुभव के आधार पर विभागों में रिक्त पदों पर नियमित किया जा सकता है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
हाँ। प्रति संलग्न
परिशिष्ट पर है। (ख) प्रधानमंत्री
पोषण शक्ति
निर्माण
योजना, एस.आर.एल.एम., पंचायतराज
संचालनालय, एस.आई. आर.डी., आर.आर.डी.ए., आर.ई.एस.
एवं आर.जी.एम.
द्वारा
वार्षिक
वेतनवृद्धि
के आदेश जारी
किये गये हैं।
(ग) मनरेगा
परिषद, स्वच्छ
भारत मिशन एवं
प्रधानमंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
में
कार्यवाही
प्रचलन में
हैं। (घ)
सामान्य
प्रशासन
विभाग द्वारा
जारी
दिशा-निर्देशों
के अनुरूप
कार्यवाही की
जाती है।
परिशिष्ट
- "चालीस"
निगमित सामाजिक दायित्व से हुए सामाजिक कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
44. ( क्र. 1427 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में संचालित या स्थापित वह कौन-कौन से उद्योग निगमित सामाजिक दायित्व के दायरे में आते है, उद्योग का नाम, प्रबंधक का नाम, पद, दूरभाष, उद्योग की प्रकृति व प्रकार आदि विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन उद्योगों द्वारा विगत 3 वर्षों में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कौन-कौन से सामाजिक कार्य किये (उद्योग के नाम, कार्य का नाम, कार्य लागत, लाभान्वितों के नाम व पते इत्यादि की जानकारी प्रदान करें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) एवं (ख) वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम भारत शासन द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाये।
पेंशन उपरांत पेंशनरों के भुगतान एवं पी.पी.ओ. में देरी
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 1553 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये एवं कितनों को सेवानिवृत्त दिनांक को ही पी.पी.ओ. प्रदान कर दिये गये तथा कितनों को नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पी.पी.ओ. तथा समस्त भुगतान करने के क्या नियम है? नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें क्या सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर पी.पी.ओ. प्राप्त हो तथा समय पर भुगतान हो इसको लेकर विभाग द्वारा कोई समीक्षा की जाती है, यदि हाँ तो उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने इसकी समीक्षा की तथा क्या निर्देश दिये? क्या निर्देशों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ तो वर्तमान में समय पर भुगतान नहीं होने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अवधि में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति होने के बाद से 03 माह से अधिक समय तक उनके द्वारा समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद तथा कोई आर्थिक अपराध न होने के बावजूद भी पी.पी.ओ. जारी एवं समस्त भुगतान नहीं किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला निवाड़ी अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के निम्नांकित कुल 114 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है। 1. द्वितीय श्रेणी 08 2. तृतीय श्रेणी 102 3. चतुर्थ श्रेणी 04 सेवानिवृत्ति दिनांक को पी.पी.ओ. प्रदाय पी.पी.ओ. की संख्या निरंक है एवं प्रदाय नहीं किये जाने की संख्या 114 है परन्तु वर्तमान स्थिति में मात्र 11 कर्मचारियों को पी.पी.ओ. प्रदाय नहीं हो पाया है। (ख) नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। जी हाँ। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सागर संभाग द्वारा दिनांक 16.11.2021/24.01.2022 को एवं वरिष्ठ कार्यालय एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.01.2022/ 19.01.2022/24.01.2022/14.02.2022 को समीक्षा की गई जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरण तत्काल निराकृत करने हेतु निर्देशित किया गया। जी हाँ। किया जा रहा है। निवाडी जिले में पेंशन कार्यालय नहीं होने से पेंशन प्रकरणों का निराकरण टीकमगढ़ पेंशन कार्यालय से होने अथवा तकनीकी/न्यायालयीन प्रकरणों के कारण विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। शासन नियमानुसार सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को देय स्वत्वों का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है। (ग) निवाड़ी जिला अन्तर्गत तीन माह से अधिक समयावधि तक लंबित प्रकरणों की संख्या 11 है। लंबित प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय टीकमगढ़ में प्रक्रियाधीन है। जिनमें से एक प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 1594 ) श्री
लाखन सिंह
यादव : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) ग्वालियर
जिले के सभी
प्राथमिक, माध्यमिक
एवं उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों
में पर्याप्त
शिक्षक पदस्थ
है? यदि
नहीं तो कब तक
शिक्षकों की
भर्ती एवं
पदस्थापना की
जावेगी? (ख) ग्वालियर
जिले के ऐसे
कितने
प्राथमिक एवं
माध्यमिक
विद्यालय है
जहां मात्र एक
या दो से कम
शिक्षक पदस्थ
है? विकासखण्डवार, नामजद
जानकारी
उपलब्ध
करावें? (ग) ग्वालियर
जिले के मेन
रोड से लगे
विद्यालयों में
पर्याप्त
शिक्षक पदस्थ
है? वही
ग्रामीण
आंचलों के
स्कूल जो मेन
रोड से 5
या अधिक कि.मी.
दूर के गांवों
के स्कूलों
में मात्र 1 या 2
शिक्षक ही
पदस्थ हैं? यदि
हाँ तो क्या
मेन रोड से
दूर के
ग्रामीण आंचलों
के स्कूलों
में शिक्षकों
की संख्या बढ़ाई
जावेगी? यदि
हाँ तो कब तक? यदि
नहीं तो क्यों? इस
विसंगति के
जिम्मेदार
अधिकारी कौन
है? उनका
नाम पद स्पष्ट
करें।
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जी नहीं। जो
पद रिक्त हैं
उन पर अतिथि
शिक्षकों की
व्यवस्था का
प्रावधान
हैं। भर्ती
एवं पदस्थापना
एक सतत
प्रक्रिया
हैं समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विद्यालयवार
शिक्षकों की
संख्या छात्र
संख्या के
आधार पर
विषयमान से
निर्धारित
हैं। उत्तरांश
''क'' अनुसार
विद्यालयों
में शिक्षकों
की व्यवस्था
हैं, अतः
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
इण्डस्ट्रीयल एरिया के निर्माण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
47. ( क्र. 1607 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर जिला होशंगाबाद में ए.के.व्ही.एन. (उद्योग विभाग) द्वारा मोहासा एवं बाबई इण्डस्ट्रीयल एरिया में कितने उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है? उनकी सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर जिला होशंगाबाद में ए.के.व्ही.एन. (उद्योग विभाग) द्वारा मोहासा एवं बाबई इण्डस्ट्रीयल एरिया का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जो विकास कार्य किये जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया किस्म की है उनकी जानकारी भी ए.के.व्ही.एन. द्वारा नहीं दी जा रही है जबकि यह कार्य विगत 3 वर्षों से चल रहा है। निर्माण कार्य कराने के क्या मापदंड है? क्या-क्या शर्तें हैं? इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाये? (ग) जिन निर्माण कार्यों का घटिया निर्माण हुआ है उसके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन
मंत्री ( श्री
राजवर्धन
सिंह
प्रेमसिंह
दत्तीगांव ) : (क) औद्योगिक
क्षेत्र
मोहासा में 01 वृहद
उद्योग का
निर्माण
कार्य प्रगति
पर है एवं फूड
पार्क बाबई
(इण्डस्ट्रीयल
एरिया) में 09 इकाई
पूर्व से उत्पादनरत
है। सूची संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है।
फूड पार्क
बाबई (इण्डस्ट्रीयल
एरिया) में
कोई नवीन इकाई
निर्माणाधीन
नहीं है। (ख) औद्योगिक
क्षेत्र
मोहासा में
आंतरिक अधोसंरचना
विकास कार्य
फरवरी 2021
में पूर्ण हो
चुके है।
वर्तमान में
किसी प्रकार
का निर्माण
कार्य नहीं
किया जा रहा
है। औद्योगिक
क्षेत्र फूड
पार्क बाबई
(इण्डस्ट्रीयल
एरिया) में सड़कों
का उन्नयन
कार्य एवं
नाली निर्माण
का कार्य
जुलाई 2021
में प्रारंभ
होकर 90
प्रतिशत
पूर्ण हो चुका
है। कार्य की
गुणवत्ता का
मध्यप्रदेश
औद्योगिक
विकास निगम के
अधिकारियों
द्वारा
परीक्षण किया
जाता है, साथ ही
शासकीय
तकनीकी संस्था/एन.ए.बी.एल.
मानक लैब से
निर्माण
सामग्री का
परीक्षण
कराया जाता
है। गुणवत्ता
संतोषजनक
होने पर ही
ठेकदार को
भुगतान किया
जाता है।
औद्योगिक
क्षेत्र
फूडपार्क
बाबई में किये
जा रहे
कार्यों की
गुणवत्ता, परीक्षण
प्रतिवेदन के
अनुसार
संतोषजनक है। निर्माण
कार्य लोक
निर्माण
विभाग के
मैनूअल, आई.एस.आई.
मानक एवं
मॉर्थ (Ministry of Road Transport & Highways, Government of India) में
अंकित मापदंड
के अनुसार
कराये जाते
है। सभी
कार्यों की
रख-रखाव अवधि
कार्य
पूर्णता दिवस
से 05 वर्ष
के लिये
निर्धारित है
जिसके लिये
ठेकेदार की
बैंक
गारंटी/एफ.डी.आर.
सुरक्षा निधि
के रूप में 05 वर्ष
तक निगम में
जमा रहती है। (ग) प्रश्नांश
(ख) के उत्तर
के
परिप्रेक्ष्य
में कोई
कार्यवाही
अपेक्षित
नहीं है।
परिशिष्ट
- "इकतालीस"
पदोन्नति/सीधी भर्ती/अनुकंपा/जी.पी.एफ. के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 1662 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2003 के पूर्व म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में नियमित पदों पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि के नाम से जी.पी.एफ. की कटौती की जा रही है? यदि हाँ तो म.प्र. में कौन-कौन कटौतियां की जा रही है? क्या यह समान कटौतियां है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सन् 1997 के पूर्व शासकीय संस्थाएं इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों की पदोन्नति/सीधी भर्ती या अनुकंपा नियुक्ति में हुई है? क्या उन्हें स्वशासी घोषित किया गया है? यदि हाँ तो क्या स्वशासी संस्था के अंतर्गत माना जा रहा है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी.पी.एफ. एवं डी.पी.एफ. की कटौती की जा रही है। जी हाँ। जी.पी.एफ. का संधारण महालेखाकार तथा डी.पी.एफ. का संधारण विभाग द्वारा किया जाता है। (ख) जी हाँ। सन् 1997 के पूर्व की पदोन्नति/सीधी भर्ती या अनुकम्पा नियुक्ति शासकीय है एवं सन् 1997 के पश्चात् की सीधी भर्ती या अनुकम्पा नियुक्ति स्वशासी के अंतर्गत है।
सी.एम. राईज योजना
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 1733 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राईज के तहत अभी तक प्रदेश में कितने नए स्कूल खुले और कितने बंद हुए हैं? (ख) सी.एम. राईज योजना के तहत शिक्षकों की योग्यता का क्या मापदंड रहेगा और अभी तक कितनी भर्तियां की गई हैं? (ग) दूर-दराज गांव में बस्तियों में स्कूल संचालित थे जहां शिक्षा का एक माहौल तैयार हो रहा था वहां के स्कूल बंद हो जाने से उन स्कूल भवनों का क्या उपयोग किया जाएगा? (घ) 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस व अन्य राष्ट्रीय पर्वों का हर गांव बस्तियों में जो बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती थी वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के वीर शहीद अमर रहे के नारे जो गांव बस्तियों में लगाए जाते थे तथा गांव-गांव बस्तियों में राष्ट्रीय भक्ति का अलख जगाया जाता था इसे क्यों बंद किया जा रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सी.एम. राईज स्कूल योजना अन्तर्गत नए स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है बल्कि पूर्व से संचालित स्कूल को ही सर्व संसाधन सम्पन्न स्कूल (सी.एम.राईज) के रूप में विकसित किया जाना है, योजनान्तर्गत स्कूलों को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) शिक्षकों की योग्यता के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक पर है। चयन हेतु लिखित विभागीय सीमित चयन परीक्षा का आयोजन दिनांक 28 नवंबर 2021 को किया गया है। योजनान्तर्गत पृथक से भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कोविड- 19 संक्रमण के क्रम में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाईड लाईन के पालनार्थ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं अन्य राष्ट्रीय पर्व मनाने के निर्देश दिए गये थे, निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो पर है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
50. ( क्र. 1734 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में आपके विभाग द्वारा किस तरीके से खेलों का आयोजन किया जाता है? उसके क्या मापदंड हैं? ग्रामीण इलाके के युवाओं के कल्याण की कौन-सी गतिविधियां आपके विभाग द्वारा चलाई जाती हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बरघाट में अभी तक आपके विभाग के द्वारा जिन खेलों का आयोजन किया गया और उससे जितने खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया, उनके नाम, आयोजन स्थल, खेल का नाम और इसमें भेजी गई राशि से अवगत कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक कप तथा ग्रामीण युवा केन्द्र के माध्यम से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण व विभिन्न खेल गतिविधियां संचालित की जाती है। विधायक कप व ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा जारी निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
क्रय पौधों का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
51. ( क्र. 1737 ) श्री
दिनेश राय
मुनमुन : क्या राज्य
मंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण
महोदय यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) सिवनी
जिले में
विभाग को राज्य
व केन्द्र
प्रवर्तित
संचालित
किन-किन योजना
मद में कितनी-कितनी
राशि आवंटित
की गई एवं
कितनी-कितनी
व्यय हुई? योजनाओं
की लक्ष्य
पूर्ति
बतलावें।
वर्ष 2018-19
से प्रश्न
दिनांक तक की
जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित
किन-किन योजनान्तर्गत
आदान सामग्री
बीज, पौधे
कब-कब, कहां-कहां
से, किस-किस
दर पर
कितनी-कितनी
मात्रा में
कितनी-कितनी
राशि में क्रय
किये गये? प्रदायकर्ता, संस्था/एजेन्सीवार
जानकारी
देवें। इन्हें
कब-कब, कितनी-कितनी
राशि का
भुगतान किया
गया? क्रय
सामग्री बीज, पौधों
का सत्यापन
कब-कब किसने
किया है? इनके
परिवाहन पर
कितनी-कितनी
राशि व्यय
हुई? वर्ष 2018-19 से
प्रश्न
दिनांक तक
वर्षवार
जानकारी
देवें। (ग) प्रश्नांकित
किन-किन
योजनाओं
अंतर्गत
पंजीकृत कितने-कितने
हितग्राही
किसानों को
प्रश्नांश ''क'' अवधि में
किस माध्यम
से किस-किस
प्रजाति के
कितनी-कितनी
मात्रा में
बीज, पौधों
व आदान
सामग्री का
निःशुल्क
वितरण किया
गया? इसका सत्यापन
कब-कब किसने
किया है? विकासखण्डवार
जानकारी
देवें। क्या
शासन फर्जी
क्रय वितरण व
भ्रष्ट्राचार
की जॉच कराकर
दोषियों
अधिकारियों
पर कार्यवाही
करेगा? यदि
हाँ, तो कब
तक?
राज्य
मंत्री, उद्यानिकी
एवं खाद्य
प्रसंस्करण (
श्री भारत सिंह
कुशवाह ) : (क)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र ''क-1, क-2, क-3 एवं क-4'' अनुसार है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र ''ख-1, ख-2 ख-3, ख-4, ख-5, ख-6, ख-7 एवं ख-8'' अनुसार है। (ग) जिले
की जानकारी
निरंक है।
शेष का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
14 वें व 15 वें वित्त आयोग योजना से प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 1738 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में 14 वें व 15 वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुई? जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) उक्त प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य कराये गये? उक्त कार्य की भौतिक स्थिति वर्तमान स्थिति में क्या है एवं क्या किये गये सम्पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन या व्यय की गई राशि का आंकलन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है? यदि हां, तो सम्पूर्ण कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो कारण बतावें? (ग) उक्त कराये गये कार्यों में उपयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में किये जाना अनिवार्य था? यदि हां, तो जिले अंतर्गत कितने कार्य की सामग्री का परीक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया? कार्यवार, पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें तथा नहीं करने वालों पर क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों? कितनी ग्राम पंचायतों में व्यय की गई राशि का सत्यापन उपयंत्री द्वारा नहीं किया गया है? ग्राम पंचायतवार बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत 08 जनपद पंचायतों की कुल 635 ग्राम पंचायतों में 14 व 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल 21803.83 लाख रूपये राशि प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
भोपाल जिले के शासकीय विद्यालयों को प्राप्त अनुदान
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 1759 ) श्री आरिफ मसूद : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में भोपाल जिले के किन-किन शासकीय विद्यालयों को नया फर्नीचर खरीदने एवं पुराने फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए अनुदान दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय विद्यालयों में किन-किन मद में अनुदान दिया गया? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अनुदान प्राप्त विद्यालयों ने प्राप्त राशि का कितना उपयोग कर लिया तथा शेष बची राशियों की जानकारी विद्यालयवार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जिन शासकीय विद्यालयों को अनुदान नहीं दिया गया है, क्या उन्हें भी अनुदान दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) भारत सरकार द्वारा विभाग को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भोपाल जिले की 07 शासकीय माध्यमिक शालाओं में नया फर्नीचर क्रय करने हेतु बजट जारी किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। वर्ष 2020-21 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, कोलार रोड भोपाल को नया फर्नीचर (डेस्क एवं बेंच) क्रय हेतु आवंटन दिया गया था। वर्ष 2021-22 में किसी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु फर्नीचर क्रय हेतु आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, भोपाल द्वारा नया फर्नीचर क्रय करने की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। (घ) फर्नीचर विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा रहे है। शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बजट की उपलब्धता एवं पात्रता अनुसार वर्ष 2021-22 में फर्नीचर व्यवस्था अंतर्गत डेस्क एवं बेंच प्रदाय हेतु आदेश जारी किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सोसाइटी समिति का रखरखाव व पंजीयन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
54. ( क्र. 1768 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत क्या भवन/परिसर व्यवसायिक परिसर के रखरखाव हेतु सोसाइटी समिति के पंजीयन का प्रावधान है। (ख) यदि हाँ तो सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इस अधिनियम के अंतर्गत कितनी रखरखाव समितियां पंजीकृत की गई है। (ग) संपूर्ण मध्यप्रदेश में जो सोसाइटी इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होकर रखरखाव शुल्क लेकर कार्य कर रही है वह कितनी है वह किन नियमों के तहत रखरखाव शुल्क ले रही है। (घ) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कितनी समितियों को निरस्त किया गया है जो रखरखाव का कार्य कर रही थी एवं इन समितियों के निरस्तीकरण का समितिवार कारण भी बताएं।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी नहीं। (ख) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 में पंजीकृत संस्थाओं की श्रेणीवार जानकारी संधारित किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) पंजीकृत समिति द्वारा शुल्क लिये जाने संबंधी रिकार्ड रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में पंजीकृत समितियों द्वारा रखरखाव संबंधी कार्य किये जाने की जानकारी संबंधित क्षेत्र के असि. रजिस्ट्रार के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा 08 समितियों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 1770 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक आश्वा.वि. प्रश्न/2021/429 भोपाल दिनांक 07.02.2022 को पत्र जारी कर श्री नीलकरणराज ठाकुर से सभी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 को प्राप्त की गई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर पत्र के बिन्दु 1 से 08 तक प्रदान की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है? (ख) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, अध्यापक द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आयुक्त नि:शक्तजन कल्याण का आदेश, तत्कालीन प्राचार्य के पत्र संस्था एवं जिला स्तरीय यौन उत्पीड़न की जांच रिपोर्ट तथा प्राचार्य, उत्कृष्ट उ.मा.वि. राजगढ़ की जांच रिपोर्ट तथा विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल के पत्र के आधार पर अभी तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही भ्रष्टाचार, शिकायत करने के पश्चात भी आपसी सांठ-गांठ के आधार पर नहीं की गई है? (ग) तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक सभी जांच रिपोर्ट में गंभीर कदाचरण की दोषी होने पर भी उच्च माध्यमिक शिक्षक में संविलियन करने तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 कैसे प्रदान किया गया? दोषियों के विरूद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, यह सही हैं कि कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल के पत्र दिनांक 07.02.2022 को पत्र जारी कर श्री नीलकरणराज ठाकुर से उनके द्वारा पूर्व में की गई शिकायती पत्र के बिन्दुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। श्री नीलकरणराज ठाकुर द्वारा दिनांक 10.02.2022 को पत्र तथा संलग्नक प्रस्तुत किये है, प्रस्तुत पत्र व संलग्नक में कहीं भी उनके द्वारा पूर्व में की गई शिकायत में उल्लेखित तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी की विभागीय जांच की पुष्टि हेतु साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार मिश्रा के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित की जाना नहीं पाया गया तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की जांच भी तद्समय श्री अरविन्द कुमार दीक्षित, तत्कालीन अपर संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल द्वारा की गई हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2014 अनुसार शिकायती बिन्दु में उल्लेखित शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। कोई सांठ-गांठ नहीं की गई हैं। (ग) तत्कालीन वरिष्ठ अध्यापक के नाम का उल्लेख न होने से जानकारी देना संभव नहीं हैं। वर्ष 2021 में राजगढ़ जिले में किसी भी शिक्षक को राष्ट्रीय पुरूस्कार प्राप्त नहीं हुआ हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तराशं ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दिव्यांग आवेदकों को आयु सीमा में छूट
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 1771 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-2022 में शासकीय शिक्षकों को बी.एड. में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? (ख) दिव्यांग शिक्षकों को बी.एड. में प्रवेश हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी किंतु सत्र 2021-22 में आयु सीमा में छूट समाप्त करने से अनेकों दिव्यांग शिक्षक बी.एड. से वंचित हुये हैं? वंचित दिव्यांग शिक्षकों को सत्र 2022-23 में बी.एड. प्रवेश हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी? (ग) वंचित दिव्यांग शिक्षकों को बी.एड. प्रशिक्षण करने के लिये आयु सीमा में छूट प्रदान करने के आदेश नवीन सत्र 2022-23 में कब तक जारी किये जायेंगे तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों को बी.एड. तथा एम.एड. शिक्षण करने के आदेश सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को भी जारी किये जायेंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय शिक्षकों को बी.एड. में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिट्टी के नमूनों का परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 1800 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के पिछोर विधान सभा क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला स्थित है? (ख) 1 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गए तथा कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसानों को परामर्श दिया गया? (ग) क्या पिछोर विधान सभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड-पिछोर एवं विकासखंड-खनियाधाना में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पिछोर के कृषकों के मृदा नमूनों का परीक्षण, जिला स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला शिवपुरी में कराया जा रहा है। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक शिवपुरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा विकासखंड-पिछोर में 385 एवं विकासखंड-खनियाधाना से 639 कुल 1024 मिट्टी नमूना किसानों के खेतों से एकत्रित कर 1024 मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया गया है तथा स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से कृषकों को उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श उपलब्ध कराया गया है। (ग) जी हाँ। पिछोर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में 1024 स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को नि:शुल्क वितरित किये जाकर लाभान्वित किया गया है।
शासन द्वारा सरकारी स्कूलों को निजी संस्थानों को सौंपना
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 1802 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को पतंजलि शिक्षा संस्थान को सौंपा गया है? (ख) यदि हाँ तो प्रदेश के किन-किन जिलों में किस-किस स्कूल को सौंपा गया है, अथवा सौंपा जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो इस संबंध में किये एम.ओ.यू. के अनुसार किन-किन शर्तों पर सरकारी स्कूल उपरोक्त संस्थान को दिए जा रहे हैं? (घ) प्रदेश सरकार द्वारा इन सरकारी स्कूलों को संचालित करने हेतु निजी संस्थानों को क्यों सौंपा जा रहा है? कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पात्रता अनुसार सड़क निर्माण न होना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 1829 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्रता के उपरांत भी किन-किन ग्रामों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तथा क्यों? ग्राम की जनसंख्या सहित कारण बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों के आने जाने हेतु बरसात में क्या सुविधा रहती है तथा उक्त ग्रामों में सड़क का निर्माण हो इस हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में से किन-किन ग्रामों में सड़क निर्माण में वन व्यवधान है तथा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वन भूमि की अनुमति प्राप्त हो इस हेतु कब-कब, क्या-क्या निर्देश जारी किये गये तथा वनभूमि की अनुमति क्यों नहीं मिल सकी? (घ) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में रह रहे व्यक्तियों को आवागमन हेतु सड़क सुविधा प्राप्त हो सके इस हेतु माननीय मंत्री जी तथा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा आवागमन हेतु बरसात में प्रचलित मार्ग का ही उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्रामों में सड़क निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के प्रपत्र-अ एवं 'द' अनुसार है। विभाग द्वारा वन भूमि की अनुमति हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है तथा वन अनुमति के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वन्य प्राणी बोर्ड म.प्र. एवं वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
60. ( क्र. 1830 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत कितने आवेदन पत्र किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं? उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा? (ख) प्रकरण स्वीकृति के उपरांत राशि भुगतान के कौन-कौन से प्रकरण कब से किस स्तर पर क्यों लंबित है? कब तक राशि का भुगतान होगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंन्तर्गत तहसील बैगमगंज में 01 प्रकरण दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण लंबित है। दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा। (ख) स्वीकृति उपरान्त राशि भुगतान हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिला कलेक्टर कार्यालय रायसेन में प्राप्त माननीय विधायक जी के पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।
पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
61. ( क्र. 1874 ) श्री राम दांगोरे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन है या पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की शासन की कोई योजना प्रचलन में है? (ख) यदि हाँ तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए कहां-कहां और कितनी भूमि चिन्हांकित की गई है? उक्त भूमि कब तक उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जावेगी? (ग) यदि नहीं तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों का स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
62. ( क्र. 1875 ) श्री राम दांगोरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 2019 से 2021 की अवधि में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं? ऐसे शिक्षकों का नाम पूर्व पदस्थापना, स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना की सूची उपलब्ध कराई जाए। (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के कितने शिक्षकों के स्थानांतरण वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में किए गए हैं? ऐसे शिक्षकों का नाम पूर्व पदस्थापना स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना की सूची उपलब्ध कराई जाए। (ग) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी शासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं? जिनमें स्वीकृत पदों से कम या अधिक शिक्षक पदस्थ हैं? (घ) जिन शिक्षण संस्थाओं में एक भी शिक्षक नहीं है ऐसी शासकीय शिक्षण संस्थाओं की संख्या स्कूल के नाम सहित बताई जाए। जिन शासकीय शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत पदों से अधिक अथवा कम शिक्षक पदस्थ हैं उन पदों का समायोजन कब तक किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) खण्डवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 2019 से 2021 की अवधि में 974 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। (ख) पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 345 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' अनुसार है। (ग) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 305 शासकीय शिक्षण संस्थायें हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''03'' अनुसार है। (घ) 25 संस्थाओं में एक भी शिक्षक नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''04'' अनुसार है। जिन शासकीय शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत से अधिक अथवा कम शिक्षक पदस्थ हैं उन संस्थाओं में युक्तियुक्तिकरण की कार्यवाही, नवीन भर्ती एवं पदोन्नति से पद पूर्ति किया जाना प्रावधानित है। यह एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पंचायतों में मनरेगा से किये गये निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 1928 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व मुरैना की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में मनरेगा योजना के माध्यम से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी ग्रामों के स्वीकृत निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति अनुसार स्वीकृत राशि के साथ ही कार्य पूर्णता सहित वर्षवार, कार्यवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा व मुरैना में सभी पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में मनरेगा योजना के माध्यम से 3670 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 1929 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि देने की कोई योजना शासन की है? यदि हाँ तो बतायें। (ख) जनपत पंचायत जौरा जिला मुरैना में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि के आवेदन प्राप्त हुये हैं, कितने स्वीकृत एवं कितने अस्वीकृत किये गये? पंचायतवार नाम पते सहित पूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत धुर्रा, जनपद पंचायत जौरा में आवेदक श्री शब्बीर खान पुत्र फिरखान द्वारा आवेदन दिया था? उस आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई? पूर्ण जानकारी देवें। शौचालय निर्माण की राशि हितग्राही के खाते में न जाकर अन्य के द्वारा निकाली गई, क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, शासन द्वारा शौचालय विहीन परिवारों को पात्रता अनुसार शौचालय निर्माण पश्चात हितग्राही को प्रोत्साहन राशि रूपये 12000/- प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। (ख) ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत प्रोत्साहन राशि भुगतान की कार्यवाही की जाती है, जनपद पंचायत जौरा की समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक 1840 हितग्राहियों का अनुमोदन किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत धुर्रा जनपद पंचायत जौरा में पी.सी.ओ. एवं पंचायत सचिव की रिपोर्ट के अनुसार श्री शब्बीर खान पुत्र फिरखान के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री खान के यहाँ शौचालय पूर्व में निर्मित है, शौचालय विहीन की श्रेणी में नहीं होने के कारण अपात्र है। अत: प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता एवं हितग्राही का भुगतान किसी अन्य को नहीं किया गया है और ना ही किसी अन्य के द्वारा राशि आहरित की गई है।
विनियमितीकरण से वंचित रखने वालों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
65. ( क्र. 1956 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मिट्टी परीक्षण में कार्यरत श्रमिकों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है तो कब-कब, किन-किन वर्षों व माहों में, का विवरण जिला शहडोल व रीवा का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को विनियमितीकरण का लाभ दिया गया है, का विवरण वर्षवार देवें। अगर नहीं दिया गया है तो कब तक देवेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया गया एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों को विनियमितीकरण के लाभ से वंचित रखा जा रहा है तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही श्रमिकों को कब तक विनियमितीकरण का लाभ दिलावेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ कार्यालय मिट्टी परीक्षण में कार्यरत श्रमिकों को नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। जिला शहडोल मिट्टी परीक्षण कार्यालय में कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है। जिला रीवा मिट्टी परीक्षण कार्यालय में कार्यरत तीन श्रमिकों को अपात्र होने से नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सका है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में वर्तमान में जिला रीवा के मिट्टी परीक्षण कार्यालय रीवा में 03 कार्यरत श्रमिकों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 में निहित प्रावधानों की कंडिका 1.8 अनुसार के तहत अनुपयुक्त पाये जाने के कारण विनियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। (ग) कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने की योजनाएं
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
66. ( क्र. 1957 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में कौशल विकास एवं रोजगार बावत कौन-कौन सी योजनायें केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित की जा रही हैं, का विवरण देते हुये बतावें के इनसे कितने बेरोजगार किस-किस वर्ग में लाभान्वित हुये का विवरण वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने बच्चों को किस दिनांक जिले में रोजगार व प्रशिक्षण किस-किस का दिया गया, का विवरण वर्षवार प्रश्न दिनांक तक का प्रश्नांश (ख) की अवधि अनुसार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) की संचालित योजना का लाभ प्रश्नांश (ख) अनुसार नहीं दिया गया, बच्चे लाभान्वित नहीं हुये, झूठे आकड़े शासन को भेजे गये इसका सत्यापन कराकर क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कौशल विकास संचालनलय के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिक्षु प्रशिक्षण योजना संचालित है। प्रश्न अवधि में रोज़गार प्राप्त एवं वर्गवार लाभान्वित प्रशिक्षणार्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। रोज़गार संचालनलाय अंतर्गत प्रदेश में जॉब फेयर योजना संचालित की जा रही है। लाभांवित आवेदकों की वर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड अंतर्गत शहडोल एवं रीवा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की केन्द्र द्वारा वित्त पोषण जल जीवन मिशन योजना (आर.पी.एल.) दिनांक 22.11.2021 से संचालित की जा रही है। कौशल विकास एवं रोजगार से संबंधित केन्द्र की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संचालित है। प्रश्न अवधि में लाभांवित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) कौशल विकास संचालनलय के अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। रोज़गार मेलों के माध्यम से चयनित आवेदकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड अंतर्गत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (ग) सही आंकड़े प्रस्तुत किये गये है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों के हित में कार्यवाही एवं दोषियों को दंडित करना
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 1958 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल एवं रीवा शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के एम्प्लाई कोर्ड जारी किये जाने बाबत् विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं तो किन-किन शिक्षकों के एम्प्लाई कोर्ड जारी किये गये एवं कितने शिक्षकों के नहीं जारी किये गये? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों के एम्प्लाई कोड जारी न होने से बीमा की राशि की कटौती नहीं हो रही है। इससे कितने प्रभावित हो रहे हैं की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत शिक्षकों में से कितने शिक्षकों के एन.पी.एस. मिसिंग राशि कटौती होने के बाद भी जमा नहीं की गई? विवरण वर्ष 2018 का देवें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) अनुसार कार्यवाही बाबत् संकुल प्राचार्य दुआरी द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को 31-11-2021 एवं 06-02-2021 को पत्र के साथ शिक्षकों की सूची भेजी गई लेकिन आज तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई क्यों? इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न करने एवं शिक्षकों की हो रही क्षतिपूर्ति के लिये कौन-कौन जवाबदार हैं? अगर नहीं तो क्यों एवं कार्यवाही करने बाबत् क्या निर्देश दिये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार शहडोल जिला अंतर्गत 57 तथा जिला रीवा अंतर्गत 447 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। (ग) वर्ष 2018 में शहडोल जिले के 35 तथा रीवा जिले के निरंक शिक्षकों के एन.पी.एस. मिसिंग कटौती की राशि जमा नहीं हुई है। (घ) जी नहीं। अपितु संकुल प्राचार्य, शास. उ.मा.वि. दुआरी जिला रीवा द्वारा दिनांक 29.11.2021 एवं 05.02.2021 विकासखण्ड रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा की ओर सूची भेजी गई थी, जिसमें 04 लोक सेवकों के एम्पलाई कोड जारी करने हेतु लेख किया गया था। उनके एम्पलाई कोड जारी कर दिये गये हैं। पत्र दिनांक 05.02.2021 के अंतर्गत 10 लोक सेवकों के अंशदान मिसिंग क्रेडिट से संबंधित था इन समस्त कर्मचारियों का देयक प्राप्ति का क्रमांक 2000/11747405 दिनांक 25.02.2022 रूपये 4,98,642/- का देयक राशि समायोजन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जिला शहडोल अंतर्गत 57 नवनियुक्त कर्मचारियों का एम्पलाई कोड जारी कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। रीवा जिला अंतर्गत जिन कर्मचारियों के एम्पलाई कोड जारी नहीं हुये हैं उन कर्मचारियों की संविलियन की कार्यवाही बाद में होने व संकुल प्राचार्यों द्वारा संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन न प्रस्तुत करने के कारण जारी नहीं हुये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तराना विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा में की गयी व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 1971 ) श्री
महेश परमार : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) तराना
विधानसभा
क्षेत्र में वित्तीय
वर्ष 2019-20
में 242.35 लाख
एवं वित्तीय
वर्ष 2020-21
में 959.31 लाख
का व्यय कहाँ, किसे
और किस रूप
में किया गया? प्रत्येक
घटक का विवरण
अलग-अलग
देवें। (ख) तराना
विधानसभा
क्षेत्र में 11299 जॉब
कार्डधारी
परिवार को 873.91 लाख की
मजदूरी का
भुगतान 476384 मानव दिवस
में किए जाने
की जानकारी दी
गयी है? जाब
कार्डधारी
परिवार के नाम, पते और
भुगतान की गयी
राशि की
जानकारी
ग्रामवार
उपलब्ध
करायें। (ग) तराना
विधानसभा
क्षेत्र में 1708 नवीन
एवं प्रगतिरत
निर्माण
कार्य मनरेगा
के अंतर्गत
कहाँ-कहाँ
करवाया गया? किस
एजेंसी के
द्वारा
करवाया गया? कितनी लागत
के कार्य
करवाए गए? प्रयुक्त
निर्माण
सामग्रियाँ
की लेब टेस्टिंग
कहाँ करायी
गयी? इंजीनियर
द्वारा तैयार
की गयी
रिपोर्ट के साथ
सभी बिन्दुओं
पर जानकारी
देवें। (घ) सामग्री मद
की राशि 274.15 की
टेस्टिंग
रिपोर्ट देते
हुए चालू
वित्त वर्ष
में कितनी
राशि मजदूरी मद
में तथा
सामग्री मद
में खर्च की
गयी? प्रश्न
दिनांक तक का
ब्यौरा
देवें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जनपद
पंचायत तराना
विधानसभा
क्षेत्र में
वित्तीय
वर्ष 2019-20
में 242.35 एवं
वित्तीय
वर्ष 2020-21
में 959.31 लाख
का व्यय
योजनान्तर्गत
अनुमत्य
हितग्राही व
सामुदायिक
मूलक कार्यों
पर मजदूरी एवं
सामग्री में
किया गया।
मजदूरी का भुगतान
कार्य पर
नियोजित
जॉबकार्डधारी
श्रमिकों एवं
प्रयुक्त
सामग्री का
भुगतान
सामग्री
प्रदायकर्ता
को एफटीओं के
माध्यम से
उनके बैंक
खातों में
किया गया।
जिसका घटकवार
विवरण निम्नानुसार
है, वित्तीय
वर्ष 2019-20
में मजदूरी पर
राशि रूपये 188.75 लाख
एवं सामग्री
पर 53.6 लाख
कुल 242.35 लाख
व्यय किया
गया है तथा
वित्तीय
वर्ष 2020-21
मजदूरी पर 685.16 लाख
एवं सामग्री
पर 274.15 लाख
कुल 959.31 लाख
का व्यय किया
गया है। (ख) हॉ,
(विधानसभा
तारांकित
प्रश्न
क्रमांक 36
दिनांक 02.09.2020 में
जानकारी दी गई
थी।)
जॉबकार्डधारी
परिवार का नाम, पते और
भुगतान की गई
राशि की
जानकारी https://nrega.nic.in https://
mnregaweb2.nic.in/netnrega/state_html/empprov.aspx?Page=B&Digest=6wQq8t3Mg/ppp+4MDomTnw
मनरेगा
पोर्टल पर
उपलब्ध है। (ग) तराना
विधानसभा
क्षेत्र में 1708 नवीन
एवं प्रगतिरत
निर्माण कार्य
क्रियान्वयन
ऐजेन्सी
ग्राम पंचायत
द्वारा ग्राम
पंचायत अंतर्गत
करवाये गये
है। जिसकी जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-1
अनुसार है।
निर्माण
कार्य पर
प्रयुक्त
सामग्री की
लेब टेस्टिंग
मनरेगा जिला
स्तरीय क्वालिटी
कन्ट्रोल
प्रयोगशाला
जिला उज्जैन
से करवायी
गयी।
इंजीनियर
द्वारा तैयार
की गयी रिपोर्ट
संलग्न है। (घ) म.प्र.
राज्य
रोजगार
गारंटी परिषद
के पत्र क्र. 3818 भोपाल, दिनांक
11.11.2020 में
राशि 5.00
लाख से अधिक
के कार्यों की
परीक्षण किये
जाने का उल्लेख
है। प्रश्नांश
में उल्लेखित
सामग्री मद की
राशि 274.15
लाख में से 5.00 लाख से
अधिक राशि के
स्वीकृत
कार्य में कुल
राशि 136.43
लाख सामग्री
मद की है।
जिसमें से
राशि 33.72
लाख का
सामग्री का
प्रयोगशाला
में परीक्षण किया
गया जिसकी लेब
टेस्टिंग
रिपोर्ट पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-2
अनुसार है।
वित्तीय
वर्ष 2021-22
में प्रश्न
दिनांक तक
मजदूरी 1066.85 लाख एवं
सामग्री पर 310.67 लाख
कुल 1377.52 लाख
का व्यय किया
गया है।
शाला संचालन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 1977 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के आलोट अनुभाग अंतर्गत ब्राइट स्टार अकेडमी डाइस कोड 23200112806 संस्था कोलुखेड़ी किस कक्षा तक संचालित है? संस्था की भूमि किस नाम पर दर्ज है और विद्यालय किस नियम से इसका उपयोग कर रहा है क्या जमीन का क्षेत्रफल तय मानकों के अनुसार है? (ख) भवन निर्माण हेतु परमिशन ग्राम पंचायत स्तर से ली गई हैं? यदि हाँ तो प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। स्कूल भवन का क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, कमरों की लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई, खेल मैदान, प्रयोगशाला मान्यता के लिए तय मानकों के नियमानुसार है? (ग) क्या विद्यालय में शिक्षक, प्राचार्य, व्यायाम शिक्षक, निर्धारित मापदण्ड अनुसार पर्याप्त संख्या में है अथवा नहीं? (घ) क्या विद्यालय अग्नि सुरक्षा के मापदण्डों की पूर्ति करता है अथवा नहीं विद्यालय की यदि बसें संचालित है तो उनके ड्राईवर एवं कंडेक्टर पर्याप्त संख्या में है अथवा नहीं? (ड.) विभाग द्वारा उक्त संस्था का कितनी बार और कब-कब अवलोकन किया गया तथा क्या टीप अंकित की गई। (च) क्या तय नियमानुसार उक्त संस्था संचालित नहीं है? यदि हाँ तो इसकी मान्यता रद्द की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम जिले के आलोट अनुभाग अन्तर्गत ब्राइट स्टार अकेडमी डाइस कोड - 23200112806 संस्था कोलुखेडी कक्षा 10वीं तक संचालित है, संस्था की भूमि श्री नरेन्द्र कुमार अरोडा एवं दिनेश कुमार जैन के नाम दर्ज है, जिसे उनके द्वारा 01.04.2020 से 01.04.2025 तक ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी को किराये से दी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार तथा विद्यालय ग्राम पंचायत की अनुमति से उपयोग कर रहा है। जी हाँ। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। स्कूल भवन क्षेत्रफल 19652 वर्गफीट, कमरों की संख्या 21, कमरों की लम्बाई 26 फीट, चौड़ाई -20 फीट, उचांई-12 फीट, खेल मैदान 60000 वर्गफीट, प्रयोगशाला का क्षे़त्रफल 520 वर्गफीट है जो तय मानकों के नियमानुसार है। (ग) विद्यालय में शिक्षक, प्राचार्य, व्यायाम शिक्षक निर्धारित मापदण्ड अनुसार पर्याप्त संख्या में है। (घ) जी हाँ, विद्यालय अग्नि सुरक्षा के मापदण्डों की पूर्ति करता है। जी हाँ, विद्यालय की बस में ड्राइवर एवं कंडक्टर पर्याप्त संख्या में है। (ड.) विभाग प्रमुख द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण नहीं किया गया, विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, आलोट द्वारा दिनांक 13.03.2020 को संस्था का निरीक्षण किया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (च) जी नहीं, तय नियमानुसार संचालित है।
नियमों के विपरीत शाला संचालन
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 1978 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के आलोट अनुभाग अंतर्गत ब्राइट स्टार अकेडमी डाइस कोड 23200112806 संस्था को मान्यता कब और किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब प्रदान की गई? (ख) 25% निशुल्क बच्चों का प्रवेश वर्तमान से अभी तक कितना दिया गया? वर्षवार जानकारी देवें। क्या बच्चों से राशि शासन से प्राप्त करने के अलावा भी ली गई? (ग) क्या विद्यालय में तय मानक अनुसार पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला है? यदि हाँ तो उसका आकार बतायें? (घ) विद्यालय में पेयजल सुविधाओं का विवरण, उनके प्रमाणित बिल की प्रतियां देवें। क्या विद्यालय में अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस स्थित शाला की सीमा को दरकिनार कर शाला को मान्यता दी गयी? (ड.) क्या संस्था में कम्प्यूटर लैब तथा कम्प्यूटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है? क्या संस्था में खेल शिक्षक एवं कम्प्यूटर शिक्षक की योग्यता मापदण्ड अनुसार है अथवा नहीं। (च) प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षणों की जानकारी और क्या प्रत्येक बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराएं? प्रति सप्ताह लगने वाला जीवन कौशल पीरियड की माहवार जानकारी देवें। (छ) विद्यालय में खेल के मैदान की जानकारी मय फोटो, खेल शिक्षक का नाम, योग्यता व वेतन पत्रक की प्रतिलिपि देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रतलाम जिले के आलोट अनुभाग अन्तर्गत ब्राइट स्टार अकेडमी डाइस कोड - 23200112806 संस्था को जुलाई - 2016 में प्रा.वि. की जुलाई- 2017 में मा.वि. की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी जिला रतलाम द्वारा तथा जुलाई-2020 में हाईस्कूल की मान्यता संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन द्वारा प्रदान की गई। (ख) 25 निःशुल्क बच्चों का जिला शिक्षा केन्द्र रतलाम से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। अभी तक दिये गये प्रवेश की संख्या इस प्रकार हैः- वर्ष/बच्चे- 2016-17/01, 2017-18/01, 2018-19/02, 2019-20/05, 2020-21/00, 2021-22/04 जी नहीं, शासन से प्राप्त करने के अलावा कोई राशि नहीं ली गई। (ग) जी हाँ पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का आकार 520 वर्गफीट है। (घ) विद्यालय में निजी ट्यूबवेल से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। बिल की प्रतियां प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) ग के पड़ोस स्थित शाला की सीमा से संबंधित नहीं है। (ड.) संस्था में कम्प्यूटर लैब है, कम्प्यूटर की संख्या 20 है, जी हाँ, संस्था में खेल शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक की योग्यता मापदण्ड अनुसार है। (च) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कोविड-19 होनें से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र 2022 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध नहीं, जीवन कौशल पीरियड संस्था पर लागू नहीं। (छ) विद्यालय के खेल के मैदान की जानकारी मय फोटो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। खेल शिक्षक का नाम नवीन तिवारी है, योगता बी.पी.एड. है, वेतन पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।
प्रधानमंत्री सड़क योजना की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 2009 ) श्री
नीरज विनोद
दीक्षित : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विदिशा
जिले में ग्यारसपुर
तहसील
अंतर्गत
ग्राम औलिंजा
से ग्राम
धुरैरा के
लिये
प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क
योजनांतर्गत
ग्रामीण सड़क
की स्वीकृत
किस वर्ष में
दी गई थी? यदि हां, तो आज
दिनांक तक
सड़क का
निर्माण क्यों
नहीं कराया
गया? (ख) क्या
प्रश्नांश
(क) में उल्लेखित
मार्ग शासकीय
रिकार्ड में
दर्ज हैं? यदि
हां, तो
वर्तमान में
उक्त गोचर
एवं आवागमन की
भूमि के मार्ग
पर प्रभावी
लोगों द्वारा
कब्जा कर
रास्ते को
बंद कर दिया
गया है, जिससे
आम लोगों को 5 किलोमीटर
का अतिरिक्त
सफर करना
पड़ता है? यदि
हाँ तो उक्त
मार्ग से अवैध
कब्जा हटाकर
कब तक
प्रधानमंत्री
सड़क योजना
अथवा मुख्यमंत्री
योजना से सड़क
निर्माण करा
दिया जावेगा? नहीं
तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया ) : (क) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख) उत्तरांश (क) के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
मनरेगा अंतर्गत योजना सड़क पुलिया निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 2073 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विगत दो वर्षों में मनरेगा योजना के अंतर्गत सौंसर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कौन-कौन सड़क और पुलिया हैं जिनका निर्माण किया जाना है, इनमें से कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा? (ख) सौंसर विधान सभा क्षेत्र की 29 सड़क पुल-पुलिया का मनरेगा के अंतर्गत निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर को सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई थी जिसे लगभग दो वर्ष हो चुके हैं? इनमें से एक भी कार्य की अनुमति प्रदान नहीं की गई इसका क्या कारण है? (ग) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे? क्या इस गंभीर लापरवाही के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विगत दो वर्षों में मनरेगा योजना के अंतर्गत सौंसर विधानसभा क्षेत्र में जनपद मोहखेड एवं सौंसर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुलिया के कार्य लिये गये है जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रगतिरत कार्यों का पूर्ण कराया जाना, जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) जिला पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा दो वर्ष पूर्व के 29 सड़क/पुलिया से संबंधित पत्र कार्यालय में अप्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
73. ( क्र. 2100 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में मण्डी निधि से कौन-कौन सी सड़कें किस-किस वर्ष में निर्मित की गई है? विधानसभावार, सड़क का नाम, सड़क की लंबाई, राशि तथा निर्माण वर्ष की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित सड़कों का निर्माण वर्ष से प्रश्न दिनांक तक किस-किस वर्ष में किन-किन सड़कों का मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य कर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सड़कवार, वर्षवार, मरम्मत पर व्यय राशि का ब्यौरा देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि सड़कों का मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य नहीं किया गया हैं तो कब तक किया जाएगा? या प्रश्नाधीन सड़कों को मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु स्थाई रूप से अन्य विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राजगढ़ जिले में मण्डी निधि से कोई भी सड़कें नहीं बनाई गई हैं। मण्डी बोर्ड द्वारा किसान सड़क निधि मद से 04 सड़कें निर्मित कराई गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निर्मित सड़कों पर निर्माण दिनांक से वर्तमान तक कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है ना ही किसी का मरम्मत कार्य किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में सड़कों का मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के लिए मण्डी बोर्ड में कोई भी प्रावधान नहीं होने से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को पत्र क्रमांक 1630 दि. 25.01.2021 से मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु हस्तांतरित करने का लेख किया गया है, किन्तु सड़कों का हस्तांतरण नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 2102 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सारंगपुर की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की अप्रैल 2018 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी शिकायतें जनपद कार्यालय सारंगपुर में प्राप्त हुई? वर्षवार, ग्राम पंचायतवार, पदवार, शिकायत का विषय आदि की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही के प्रति उपलब्ध करावें तथा शिकायतों का लंबित रहने का कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जनपद पंचायत सारंगपुर क्षेत्रांतर्गत अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई है, शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी उत्तरांश 'क' में सम्मिलित है।
विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु टेबलेट का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 2114 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर जिले में कितने हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कुल कितने तथा प्रत्येक विद्यालय में कुल कितने टेबलेट किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि के किस-किस कंपनी के दिए गए? (ख) प्रश्नांस "क" संदर्भित टेबलेट के लिए विद्यालय ने कुल कितनी राशि वहन की? (ग) उक्त टेबलेट को किस कंपनी/एजेंसी ने विद्यालयों को सप्लाय किए? उनका नाम तथा इन कंपनियों को कितने टेबलेट के लिये कितना भुगतान किया गया? पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या विद्यालयों में कम से कम 6 विषय होते हैं तथा विद्यालयों को अधिकतम तीन टेबलेट दिए हैं ऐसे में शिक्षकों को अत्याधुनिक टेबलेट से शिक्षा देने में कौन से विषय के शिक्षक इसका विद्यालय में एक ही समय पर उपयोग कैसे करते है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) टेबलेट क्रय विद्यालय स्तर से किए जाने के निर्देश थे। विद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) टेबलेट की प्रतिशाला स्वीकृत संख्या अनुसार, विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों द्वारा समय विभाग चक्र में निर्धारित किये गये अनुसार समय पर अथवा सप्ताह में दिन निर्धारण कर उपलब्धता के मान से उपयोग किया जायेगा।
पहुंच मार्ग, रपटे/सड़क बनवाये जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 2133 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल के ग्राम खारपी रातीबड़ फंदा में साहू मंदिर का पहुंच मार्ग, रपटे/सड़क बनवाये जाने हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिवस तक कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला भोपाल को पत्र लिखा गया था? (ख) क्या ग्रामवासियों को खारपी गांव को जाने वाली सड़क से 150 मीटर पर साहू समाज का मंदिर देव स्थान पहुंचने के लिये सड़क से नाले को पार करके जाना पड़ता है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कार्य शुरू हो चुका है? यदि हां, तो किस दिनांक को? यदि निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तो क्या उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है या अभी तक निर्माण कार्य अधूरा है या निर्माण कार्य अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? (घ) निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित कार्य को बनवाने हेतु माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा विधानसभा क्षेत्र हुजूर द्वारा पत्र लिखा गया था। (ख) साहू मंदिर पहुंच मार्ग पर रपटा/सड़क निर्माण के संबंध में मैदानी स्तर पर निरीक्षण उपरांत आवश्यकता होने पर मार्ग निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जावेगी। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आरक्षण को समाप्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 2165 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंचों, अध्यक्षों एवं अन्य निर्वाचन से चुने जाने वाले शासकीय पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ही चुना जाना है। (ख) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के सहकारी समितियों के चुनाव में एवं लघुवनोपज समितियों के चुनाव में आरक्षण बंद कर दिया है? जबकि यह व्यवस्था वर्ष 1988 से लागू थी? (ग) प्रदेश के 89 अनुसूचित विकासखण्ड एवं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवई, मण्डला, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया के अनुसूचित जनजाति आरक्षित जिले इन जिलों में क्या शासन किये गये कार्य में संशोधन को तत्काल निरस्त करायेंगे। अगर हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
व्याख्याताओं को क्रमोन्नत/वेतनमान का प्रदाय
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 2235 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत व्याख्याताओं को अगले वरिष्ठ पद प्राचार्य (उ.मा.वि.) का क्रमोन्नति योजनान्तर्गत, वेतनमान दिये जाने का निर्णय दिनांक 30/10/1990 को आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में तत्कालीन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था? यदि हाँ तो बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्णय को कर्मचारियों के हित में लागू करवाने के लिये विभाग द्वारा वित्त विभाग को कब-कब पत्र भेजा गया एवं उस पर क्या कार्यवाही सम्पन्न हुई? विवरण दिया जाये। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्णय का पालन कब तक कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। कर्मचारियों/अधिकारियों को क्रमोन्नति दिये जाने का निर्णय नीति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.जी.एस. केन्द्र के गुरूजियों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 2256 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय रीवा शिक्षा केन्द्र रीवा के पत्र क्रं. ईजीयस/बैठक कार्यवाही/09/3118 रीवा दिनांक 20.08.09 एवं पत्र क्रं. ईजीएस/बैठक कार्यवाही/2011/1121 रीवा दिनांक 17.06.11 से जनपद शिक्षा केन्द्र जवा जिला रीवा से किस अधिकारी द्वारा बंद की गई थी? सह पत्र प्रचलित नस्ती की प्रति देते हुए जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के बंद किन-किन ई.जी.एस. केन्द्र के गुरूजियों को किस-किस अधिकारी के आदेश से पुन: सेवा में बहाल कर उपस्थित कराया गया है? प्रचलित नस्ती एवं पारित किये गये आदेश के साथ जानकारी देवें? जिन बंद ई.जी.एस. केन्द्रों के गुरूजियों को सेवा से बहाल नहीं किया गया है, तो क्यों? पृथक-पृथक सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के पत्र क्रं. 3118 रीवा दिनांक 20.08.09 के क्रं.3 में अंकित शाला के गुरूजी के पद पर कौन है? उक्त गुरूजी व्यापम परीक्षा में 80 अंक तथा विभागीय डी.एड. डिग्री उत्तीर्ण है? यदि हाँ तो अन्य गुरूजियों के तहत उसे भी सेवा में क्यों बहाल नहीं किया गया? कब तक सेवा में बहाल कर देंगे? यदि नहीं तो क्यों? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) हाँ है तो दोनों आदेशों से बंद शालाओं के कई गुरूजियों को उपस्थित करा गया तथा (ग) के पत्र गुरूजी को सेवा से बहाल नहीं किया गया है, क्या यह मानेंगे कि जिन लोगों से आर्थिक लाभ लिया गया है? उन्हें उपस्थित करा लिया गया तथा जिनसे लाभ नहीं मिला उन्हें उपस्थित नहीं कराया गया? सेवा में बहाल किये गये गुरूजियों की सेवा बहाली नियम विरूद्ध है, तो क्या उन्हें भी हटा जायेगा? कि शेष लोगों को सेवा में रखा जावेगा।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला ई.जी.एस. समन्वय समिति की बैठक में बंद किये जाने का निर्णय लिया गया था। सहपत्र प्रचलित नस्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) बंद किये गये शालाओं के गुरूजी की सेवा गुरूजी के पद पर बहाल नहीं किया गया है। अपितु न्यायालय के निर्णय एवं निर्धारित अर्हता पूर्ण करने के कारण संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार तथा प्रचलित नस्ती एवं आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 अनुसार है। (ग) पत्र क्रमांक 3118 रीवा दिनांक 20/8/2009 के क्रं.-3 में अंकित ई.जी.एस. शाला मोहनपुर अहिरान टोला में श्री परमानंद तिवारी पदस्थ थे जो कि बी.एड. डिग्री उत्तीर्ण है। व्यापम परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किये गये है परंतु हर विषय में 40-40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन संबंधीजन द्वारा एक विषय में 36 अंक प्राप्त किये गये है जो रिजेक्ट डिसक्वालीफाईड है जिस कारण से उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन नहीं किया गया। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'ख' अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
80. ( क्र. 2258 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विभाग में कार्यरत द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को एक ही जिले में पदस्थ रहने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो कुल कितने वर्षों तक एक ही जिले में द्वितीय श्रेणी अधिकारी पदस्थ रह सकता है? संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला विदिशा में विभाग अंतर्गत ऐसे कुल कितने द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कार्यरत है जो विगत कई वर्षों से जिला विदिशा में पदस्थ है? उनके नाम, पद, कार्यरत स्थान एवं जिले में कब से कार्यरत है दिनांक सहित बतावें। (ग) क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (ख) के उत्तर में वर्णित विदिशा जिले में पदस्थ इन द्वितीय श्रेणी अधिकारियों जिनकी निर्धारित समय-सीमा पूर्ण हो चुकी है उन्हें विदिशा जिले से बाहर पदस्थ करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। सामान्यत: द्वितीय श्रेणी अधिकारी के एक ही जिले में पदस्थ रहने संबंधी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है किंतु म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9, दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका-17 अनुसार जिलों में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला विदिशा कार्यालय में कुल 02 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी श्री एन0पी0प्रजापति, सहायक संचालक, कार्यालय उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला विदिशा में दिनांक 04.07.2014 से एवं श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर, सहायक संचालक, कार्यालय उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला विदिशा में दिनांक 09.08.2017 से पदस्थ है। (ग) उक्त नियम के तहत ट्रांसफर करना आवश्यक नहीं है परन्तु किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
मध्यप्रदेश में उद्यानिकी की स्थिति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
81. ( क्र. 2280 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में उद्यानिकी की क्या स्थिति है? नर्मदापुरम संभाग में कितने शासकीय उद्यान कहां पर हैं? किन-किन फलों के हैं? (ख) इन उद्यानों से विगत 2 वर्षों 2020-21 एवं 2021-22 में कितना उत्पादन हुआ? अलग-अलग उद्यान अनुसार बताएं। (ग) इन उद्यानों पर विगत 2 वर्षों 2020-21 व 2021-22 में स्थापना समय सहित रखरखाव एवं अन्य सभी खर्च की गई कुल राशि क्या है? (घ) उद्यानिकी विभाग को इन शासकीय उद्यानों से शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ है? आने वाले वर्ष 2022-23 में शुद्ध मुनाफा बढ़ाये जाने के लिए लिए विभाग ने क्या नीति बनाई है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्रफल 2361707.86 हेक्टेयर है, जिसमें फलों का क्षेत्रफल 411083.96 हेक्टेयर, सब्जी का क्षेत्रफल 1047987.66 हेक्टेयर, मसाला का क्षेत्रफल 823918.55 हेक्टेयर, पुष्प का क्षेत्रफल 35728.23 हेक्टयर, औषधीय फसलों का क्षेत्रफल 41009.99 हेक्टेयर एवं सुगंधित फसलों का क्षेत्रफल 1979.47 हेक्टेयर है। (स्त्रोत-उद्यानिकी क्षेत्र उत्पादन सूचना प्रणाली (HAPIS पोर्टल) वर्ष 2020-21 का अंतिम अनुमान)। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।
सी.एम. राइस स्कूल की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 2281 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2022- 23 में मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में कितने सी.एम. राइस स्कूल खोले जा रहे हैं? (ख) क्या हर विकासखंड में कम से कम 1 सी.एम. राइस हाई स्कूल खुल जावेगा? (ग) क्या सी.एम. राइस हाई स्कूल के विषय में एवं पढ़ाई का कोर्स अन्य स्कूलों के समान होगा या अलग होगा? (घ) क्या प्रदेश के सभी स्कूलों को सी.एम. राइस स्कूल के अंतर्गत लाया जाएगा? यदि हाँ तो सारे प्रदेश के सभी स्कूलों को सी.एम. राइस स्कूल बनाने में कितने वर्ष लगेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2021 के तहत प्रथम चरण में 275 स्कूल एवं जनजातीय कार्य विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2021 के तहत 85 स्कूल, इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 360 विद्यालयों को सी.एम. राईज स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) सी.एम. राईज स्कूल के विषय एवं पढ़ाई का कोर्स अन्य शासकीय विद्यालयों के समान होगा। (घ) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों को बीमा राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 2287 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आपकी सरकार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में फसल क्षति के एवज में किसानों को बीमा प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो तहसील घट्टिया के कितने किसानों को कितनी राशि बीमा कंपनी द्वारा दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि बीमा राशि जारी की गयी है तो पटवारी हल्कावार लाभान्वित किसानों की संख्या उनको दी गयी राशि सहित प्रस्तुत करें। (ग) क्या आपकी सरकार द्वारा उक्त दोनों वर्षों के लिए फसलों के नुकसान के लिये कोई मुआवजा राशि जारी की गयी है? यदि हाँ, तो कब-कब और कितनी? यदि मुआवजा प्रदान किया गया है तो उज्जैन जिले के लिए कितनी राशि जारी की गयी? तहसीलवार ब्यौंरा देवें। (घ) विगत 02 वर्षों में उज्जैन जिले में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति से परेशान होकर कितने किसानों ने आत्महत्या की है? यदि की है तो शासन स्तर से उनके परिवार को क्या सहायता पहुंचाई गयी है और किसानों के साथ इस प्रकार की घटना भविष्य में ना हो इसके लिए शासन क्या उपाय कर रहा है अथवा करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 की दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के दावों की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्ष 2020-21 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि तथा वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि के कारण जिले में फसलें प्रभावित हुई थी। आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित किसानों को स्वीकृत राहत राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विगत दो वर्षों में उज्जैन जिले में ओलावृष्टि अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति से परेशान होकर किसान द्वारा की गई आत्महत्या की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल प्रदर्शन प्लांट लगाये जाने पर खर्च की गई राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
84. ( क्र. 2289 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर में वर्ष 2021 एवं 2022 में खरीफ एवं रवि फसलों के कितने स्थानों पर किसानों के खेतों में फसल प्रदर्शन (प्लांट) लगाये गये हैं? ब्लॉकवार फसलों की किस्म, संख्या सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त फसल प्रदर्शनों पर खाद, बीज, कीटनाशक व अन्य मदों में कितनी राशि खर्च की गई? प्रदर्शनवार, फसलवार जानकारी दी जावे। (ग) उक्त प्रदर्शनों पर कितने किसानों को लाभान्वित किया गया ब्लॉकवार संख्या की जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
चयनित शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 2313 ) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत कुल कितने पद है तथा कितने पद खाली है? (ख) वर्ष 2018 की पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यार्थियों की उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रावधिक रूप से चयनित किया गया तथा इनमें से कितनों को किस वर्ष के किस माह में नियुक्ति दी गई शेष कितने-कितने है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सभी चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति न दिये जाने के पीछे न्यायालयीन प्रकरण को बताया जाता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा बतावें कि क्या न्यायालय ने ऐसा कोई अंतरिम आदेश देकर नियुक्ति पर रोक लगाई है? (घ) जनवरी 2022 की स्थिति में इन्दौर संभाग में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा यह कुल कार्यरत शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। (ड.) क्या शासन प्रावधिक रूप से चयनित शेष शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के आरंभ अप्रैल 2022 से नियुक्ति देगा यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। (ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु 10651 एवं माध्यमिक शिक्षक हेतु 5071 अभ्यार्थियों की प्रावधिक सूची जारी की गई, वर्ष 2018 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक के 8318 एवं माध्यमिक शिक्षक के 3677 अभ्यार्थियों को माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2021 में नियुक्ति प्रदान की गई। शेष के लिए प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) जी हां, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 3757/2020, 8923/2020, 8930/2020 एवं 9328/2020 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण वर्ग आरक्षण 14 प्रतिशत तक सीमित रखने के कारण उत्तरांश ''ख'' में अंकित प्रावधिक रूप से चयनित सभी अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा सकी। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''दो'' अनुसार है। (ड.) प्रक्रिया प्रचलित है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 2314 ) श्री
जितु पटवारी : क्या
राज्य मंत्री, स्कूल
शिक्षा महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे कि
(क) क्या यह
सही है कि
प्राथमिक
शिक्षा के
नामांकनांक
में निरंतर
गिरावट हो रही
है तथा मध्यान्ह
भोजन नि:शुल्क
गणवेश, पुस्तकें
तथा सायकल
वितरण की
योजना में
काफी राशि खर्च
करने के बाद
भी अपेक्षित
परिणाम नहीं
मिले हैं? (ख) शासकीय
विद्यालयों
में प्राथमिक, शिक्षा
के कक्षा 1 से 8
के वर्ष 2010-11 से 2021-22
के वर्षवार
नामांकनांक
बजट प्रावधान
तथा वास्तविक
व्यय एवं
नि:शुल्क
पुस्तक, गणवेश
सायकल तथा
माध्यान्ह
भोजन पर किया
गया खर्च
बतायें। (ग) खण्ड (ख) का
उत्तर यदि
हाँ तो बतावें
कि क्या हम
अच्छे
परिणाम
प्राप्त
करने के लिये
हमारे
गर्वनेंस
सिस्टम का
रिस्ट्रक्चर
कर रहे हैं तथा
हमारी शिक्षण
प्रणाली तथा
सिखाने की प्रोसेस
को नया स्वरूप
दे रहे हैं
यदि हाँ तो
बतावें कि इस
संदर्भ में क्या
कदम उठाये जा
रहे है? (घ) क्या स्कूल
शिक्षा
प्रबंधन तथा
शासकीय
विद्यालयों में
सामग्री सप्लायर्स
ने कालम बनाकर
नामांकनांक
के आंकड़ों को
वास्तविक
आंकड़ों की
तुलना में
काफी बढ़वाया
क्या
प्राथमिक
शिक्षा के
नर्वनेस सिस्टम
का रिस्ट्रक्चर
करने के लिये
इस बिन्दु पर
जांच की
जायेगी? (ड.) क्या शासन
शासकीय
विद्यालयों
की निजी हाथों
में सौंपने की
योजना पर
कार्य कर रहा
है यदि हाँ तो
बतावें कि वह
योजना क्या
है तथा इस
संदर्भ में
अन्तर्विभागीय
तथा शासन से
हुये समस्त
पत्र व्यवहार
की प्रति
देवें?
राज्य
मंत्री, स्कूल
शिक्षा ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जी हाँ। जी
नहीं। (ख)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी
हाँ। सी.एम.
राइज स्कूल
की स्थापना, नेतृत्व
विकास हेतु
प्राचार्यों
का
अंतर्देशीय
भ्रमण, उत्कृष्ट
विद्यालय एवं
मॉडल स्कूल
की स्थापना, शिक्षक
प्रशिक्षण के
साथ-साथ नई
शिक्षा नीति 2020 के
प्रावधानों
का अनुपालन
करते हुये
शिक्षण प्रणाली
तथा सिखाने की
प्रकिया को
नया स्वरूप
दे रहे हैं। (घ) जी
नहीं। शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ड.) जी
नहीं। अतः
शेषांश का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
खेल सामग्रियों का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 2321 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1539 दिनांक 24.12.2021 के (ख) उत्तर में विभाग ने केवल प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों की क्रय सामग्री की जानकारी दी है? क्या प्रश्नांकित अवधि में हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में खेल सामग्री क्रय नहीं की गई है? यदि की गई है तो उसकी जानकारी फर्म का नाम, सामग्री नाम, स्कूल नाम राशि, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। क्या कारण है कि हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री के क्रय की जानकारी विधानसभा से छिपाई गई? (ख) जानकारी छिपाने वाले ऐसे अधिकारी पर भोपाल स्तर से कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्न क्र. 1539 दिनांक 24.12.2021 के (घ) उत्तर में बताया गया कि शाला प्रबंध समितियों ने ना तो गलत फर्म चयन की ना ही अधिक राशि के बिल स्वीकृत किए तो इसी प्रश्न के प्रश्नांश (क) में बड़वानी, पाटी, सेंधवा, राजपुर, ठीकरी, पानसेमल एवं निवाली के BRC के विरूद्ध कार्यवाही क्यों की गई? किस नियम/आदेश के तहत 97 जनशिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? इसका कारण स्पष्ट करें। बतावें कि बड़वानी, पाटी, सेंधवा, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, निवाली के विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को जारी नोटिस की छायाप्रति भी देवें। (घ) उपरोक्त (ग) अनुसार समस्त B.R.C. एवं जनशिक्षकों को जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति देवें। B.R.C. को हटाने की पूरी प्रक्रिया की नस्ती की प्रमाणित प्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बंद अनुदानित शालाओं के स्थान पर शासकीय विद्यालय खोलना
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 2335 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत वर्तमान में कितनी और कहां-कहां पर अनुदानित शालाएं संचालित हैं तथा कहां-कहां पर अनुदानित शालाएं बंद हो चुकी हैं? संचालित शालाओं एवं बंद हो चुकी शालाओं के नाम एवं स्थान सहित बतावें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार मुरैना विधान सभा क्षेत्र में बंद हो चुकी अनुदानित शालाओं वाले स्थानों/गांवों के छात्र-छात्राएं अन्य स्थानों/गांवों में स्थित दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है तथा कुछ छात्र-छात्राओं ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी? यदि हाँ तो बंद हो चुकी अनुदानित शालाओं के स्थानों/गांवों में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय क्यों नहीं खोले गये? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार बंद हो चुकी अनुदानित शालाओं के स्थानों/गांवों में कब तक शासकीय प्राथमिक/विद्यालय खोले जाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो क्या शासन बंद हो चुकी अनुदानित शालाओं वाले गांवों के छात्र/छात्राओं को पढ़ाना नहीं चाहती?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक एवं दो अनुसार है। (ख) जी नही। वस्तुतः विधान सभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत बंद की गई अनुदानित शालाओं के छात्र/छात्राओं को अध्यापन हेतु व्यवस्था उत्तरांश ''क'' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - दो अनुसार नजदीकी शालाओं में की गई है, इसलिए छात्र/छात्राओं की पढ़ाई छोड़ने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) पूर्वांश प्रश्न की कंडिका ''क'' में वर्णित अनुदान प्राप्त शालाओं के नजदीकी शासकीय शालायें संचालित होने से नवीन शालायें खोले जाने का औचित्य नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आत्मा योजनांतर्गत व्यय राशि की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 2336 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक आत्मा योजनान्तर्गत जिला मुरैना को कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई? वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी देवें। (ख) 1 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले के किसानों को आत्मा योजनान्तर्गत प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर किन-किन स्थानों पर कब-कब प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा इन प्रशिक्षणों में कितने-कितने किसानों ने भाग लिया तथा प्रत्येक प्रशिक्षण में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) 01 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले के किसानों को आत्मा योजनान्तर्गत कितने फसल प्रदर्शन आयोजित किये गये एवं कितनी प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदाय की गई। वर्षवार जानकारी देवें। (घ) आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवायें एवं कृषि यंत्र नि:शुल्क एवं छूट पर उपलब्ध कराये गये? वर्षवार जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
माध्यमिक शालाओं में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 2346 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हेतु कोई नीति/नियम/निर्देश प्रचलन में है? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्शल आर्ट योजना में प्रारंभ से फरवरी 2022 तक बजट में कितनी राशि का आवंटन होकर जिला मुरैना की कितनी राशि प्रदाय की गई? (ग) क्या यह भी सच है कि मार्शल आर्ट सामग्री खरीदी हेतु प्राप्त राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है? यदि हाँ तो इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी होकर उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक राशिके/ एसजीयू/2022/908 भोपाल दिनांक 3.02.2022 संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मार्शल आर्ट योजना में प्रारंभ से फरवरी 2022 तक जिला मुरैना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय संख्या 488 को रू. 9000/- के मान से कुल राशि रू. 43,92,000.00 शाला प्रबंधन समिति को प्राप्त हुई। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक राशिके/वित्त/2022/908 भोपाल दिनांक 3.02.2022 अनुसार शासकीय माध्यमिक विद्यालय संख्या 489 को राशि रू.5000/- के मान से राशि रू. 2445000/- शाला प्रबंधन समिति के व्यय हेतु स्वीकृत है। (ग) विषयांकित जिलांतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा सामान क्रय में कोई राशि व्यय नहीं की है। इसलिये शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
बेरोजगारों की जानकारी का प्रदाय
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
91. ( क्र. 2347 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक रोजगार कार्यालय मुरैना में कितने बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत किया गया? संख्या बतावें व उनमें से कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ख) क्या म.प्र. शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित बेरोजगारों में से कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) बेरोजगार का नाम एवं पता विभाग का नाम शासकीय/ अशासकीय वर्ष दिनांक, स्थान नियुक्ति दिनांक, उपस्थित दिनांक आदि सहित बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्न अवधि में जिला रोज़गार कार्यालय मुरैना में पोर्टल पर दर्ज आवेदकों की संख्या 15629 है। इनमें से 832 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (ख) रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु जॉब फेयर योजना संचालित है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) 832 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
मनरेगा योजना में कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 2356 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना से खेल मैदान, सुदूर ग्राम सड़क गौशाला निर्माण मंदिर सरोवर, मंदिर कुंज वृक्षारोपण कार्य, निजी खेत में फलोद्यान, निर्मल नीर एवं खेत तालाब कार्य कराये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2020-21 प्रश्न दिनांक तक पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत (जनपद) में कार्यों की स्वीकृतियां कुल कितनी राशि की गई? वर्षवार बताएं। (ग) साथ ही अवगत कराएं कि उपरोक्तानुसार विगत वर्षों में किये गये स्वीकृत कार्य कितने पूर्ण हुये कितने अपूर्ण रहे, उन पर कितनी राशि व्यय हुई? साथ ही उपरोक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कब-कब किस सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में किया गया? (घ) इनके कार्यों के साथ उपरोक्त वर्षों में मनरेगा योजना की राशि के माध्यम से नवीन सामुदायिक तालाब चेकडेम व कंटूर ट्रेंच की संरचनाओं पर कितनी संख्या में कितनी राशि से स्वीकृत होकर व्यय हुआ? वर्षवार बतावे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -1 अनुसार है। (ग) विगत वर्षों में कुल 3921 स्वीकृत कार्यों में से 2828 कार्य पूर्ण एवं 1093 कार्य अपूर्ण है, इन कार्यों पर राशि रूपये 7999.67 लाख का व्यय हुआ है। उपरोक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन तत्समय स्थल पर उपस्थित ग्रामवासियों की उपस्थिति में सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर किया गया। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक नामांकन
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 2358 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में पिछले दशक में कमी का कारण आर.टी.ई. के तहत 12 लाख प्रवेश, 2011 की जनसंख्या जनगणना में 00 से 06 वर्ष के बच्चों कि संख्या 2.34 लाख की कमी बताई गई है यदि हां तो बतावें कि इन 13.5 संख्या के स्थान पर वर्ष 2010-11 से 2021-22 में नामांकन में कितनी कमी हुई तथा संख्या 13.5 लाख से कितनी ज्यादा है? (ख) क्या यह सही है कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत के लगभग है। ऐसे में क्या प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की वृद्धि नहीं होना चाहिये। वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक शासकीय विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक कुल नामांकन की वर्षवार जानकारी प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत वृद्धि तथा कमी के साथ देवें? (ग) शासकीय तथा निजी विद्यालय मिलाकर कक्षा 01 से 08 तक के कुल नामांकन की प्रतिशत वृद्धि या कमी के साथ वर्ष 2010-11 से 2021-22 की जानकारी दें तथा बतावें कि कुल नामांकन में प्रतिशत वृद्धि या कमी का कारण क्या है? (घ) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक 11 से 14 वर्ष की अप्रवेशी या शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या बतावें तथा कक्षा 09 से 12 तक शासकीय तथा निजी विद्यालयों में अलग-अलग नामांकन की संख्या बतावें। (ड.) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक शासकीय शालाओं में कक्षा 05 तथा कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में 13.5 लाख के स्थान पर सत्र 2010-11 से 2021-22 तक 32.47 लाख की कमी आई है तथा 18.97 लाख ज्यादा है। (ख) जी हाँ। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में नामांकन में वृद्धि संभव नहीं है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। सत्र 2021-22 का यू-डाईस डाटा संकलन में है। नामांकन में कमी के मुख्य कारण चाईल्ड ट्रेकिंग के कारण डाटा की शुद्धता, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कमी एवं आर.टी.ई. के तहत निजी विद्यालयों में छात्रों का प्रवेश है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ड.) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत शासकीय शालाओं में कक्षा 5 व 8 में दर्ज समस्त विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 में कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा माह अप्रैल 2022 में आयोजित है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार।
शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 2359 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने मॉडल स्कूल संचालित हैं, विधान सभा सैलाना अन्तर्गत स्थित मॉडल स्कूल का प्रश्न दिनांक से विगत 03 वर्षों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में वर्षवार अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या तथा परीक्षा परिणाम का प्रतिशत बताएं। (ख) प्रश्न दिनांक से विगत 03 वर्ष का सैलाना विधान सभा क्षेत्र में स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या तथा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत बताएं। (ग) विधान सभा सैलाना अन्तर्गत स्थित अन्य उत्कृष्ट तथा मॉडल स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों को विगत 03 वर्ष का परीक्षा परिणाम बताएं। (घ) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल में दर्ज छात्र संख्या के अनुसार मध्यान्ह भोजन हेतु राशि दी जाती है तथा शाला प्रभारी के द्वारा उपस्थिति प्रमाणीकरण के आधार पर मध्यान्ह भोजन एजेन्सी द्वारा दिया जाता है। यदि दोनों संख्या का रिकन्सीलेशन किसके द्वारा किस प्रकार किया जाता है तथा पोर्टल पर छात्र की उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज की जाती। (ड.) शाला प्रभारी द्वारा उपस्थिति का प्रमाणीकरण दैनिक/साप्ताहिक/मासिक स्तर पर किया जाता है तथा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक सभी विद्यालयों के शाला प्रभारी द्वारा दिये गये प्रमाणीकरण अनुसार प्रत्येक माह में उपस्थिति कुल मिलाकर कितनी है तथा इन वर्षों में शैक्षणिक सत्र में विद्यालय कितने दिन चला?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में 201 विभागीय मॉडल स्कूल संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (घ) जी हाँ। संस्था प्रधान के द्वारा छात्रों की मेपिंग एवं उपस्थिति के आधार पर वर्तमान में शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। (ड.) वर्तमान में यू-डाईस डाटा संकलन प्रपत्र में मासिक उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 200 दिवस प्राथमिक शाला एवं 220 दिवस माध्यमिक शाला संचालन का प्रावधान है।
सी.एम.राईज स्कूल प्रारंभ किए जाने के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 2400 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सी.एम.राईज योजनान्तर्गत स्कूलों के चयन किए गए हैं, यदि हाँ, तो प्रत्येक विधानसभावार कितने स्कूलों के खोलने की घोषणा की गई थी? (ख) सागर जिले अन्तर्गत देवरी विधानसभा में कितने सी.एम.राईज स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी? वर्तमान में कितने सी.एम.राईज स्कूल खोले जा रहे हैं? क्या घोषणानुसार सी.एम.राईज स्कूल खोले जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कितने? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार संबंधित स्कूलों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों को शासन की क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं? सी.एम.राईज योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि घोषणानुसार सी.एम.राईज स्कूल नहीं खोले गए हैं, तो क्यों एवं कब तक खोले जाएंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां, सी.एम. राईज योजनान्तर्गत प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के 275 स्कूलों का चयन किया गया है, प्रत्येक विधानसभा में कितने स्कूल खोले जाएंगे इस बाबत् कोई घोषणा नहीं है। (ख) वर्तमान में सी.एम. राईज योजना के प्रथम चरण में देवरी विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत एक स्कूल का चयन किया गया है, चूंकि देवरी विधानसभा में कोई सी.एम. राईज स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा नहीं की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'क' व 'ख' अनुसार विद्यालयों की स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 21.11.2021 को जारी की गई है। सी.एम. राईज विद्यालयों का औपचारिक संचालन आगामी नवीन सत्र में किया जाना है। प्रवेश की जानकारी निरंक है, यद्यपि इन विद्यालयों में पूर्व से अध्ययनरत छात्र यथावत अध्ययन करते रहेंगे। सी.एम. राईज स्कूल में प्रस्तावित सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर एवं सी.एम. राईज़ से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 2402 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में छात्र-छात्राओं को माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शाला अध्ययन हेतु विभाग द्वारा साइकिल प्रदाय किए जाने का क्या-क्या प्रावधान है? नियम व निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक छात्र-छात्राओं को वितरण हेतु साइकिलों को कितनी सख्या में क्रय किया गया है? क्रय संस्था एवं दर बताऐं? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित संस्थाओं को वितरित की गई साइकिलों की संस्थावार संख्यात्मक जानकारी देवें एवं संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी साइकिले वितरण हेतु शेष हैं? वितरण न किये जाने का कारण बताऐं। (घ) प्रश्नांश (ख) में वितरण से शेष रही साइकिलों के रखरखाव एवं संस्था में दर्ज संख्यामान से अधिक साइकिलों को मंगानें वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। प्रति साइकिल की दर वर्ष 2018-19 में रू. 3356.70 एवं वर्ष 2019-20 में रू. 3376.51 थी। प्रश्नांकित अवधि में समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की जा चुकी है। कक्षा 6वीं में वितरण हेतु 291 अतिरिक्त साइकिल शेष है। पात्र छात्रों से अधिक संख्या में क्रय होने के कारण साइकिल शेष है। (घ) वितरण उपरांत शेष साइकिलें जिला कार्यालय/जनपद शिक्षा केन्द्रों पर सुरक्षित रखी है। क्रय आदेश देने के उपरांत तीन माह पश्चात् ही साइकिलें कंपनी से प्राप्त होती है, तब तक छात्र-छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। अतः जिले से प्राप्त संभावित संख्या के आधार पर क्रय आदेश दिये जाते है तथा सी.एम. हेल्पलाईन एवं आगामी मांग संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनपद शिक्षा केन्द्रों को आवंटित एवं व्यय राशि
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 2421 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में राज्य शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जबलपुर जिले के विकास खंड स्तर पर जनपद शिक्षा केन्द्रों को किस-किस मद में किन प्रयोजनों हेतु कितनी-कितनी राशि जारी की गयी एवं किस नियम के तहत जारी की गयी उसका बी.आर.सी. द्वारा कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस-किस चैक द्वारा किसको-किसको भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या व्ययों में भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है, यदि हाँ, तो निविदा के विज्ञापन की प्रति, सम्मिलित निविदाओं की प्रति, भंडार क्रय नियम से क्रय की सामग्री के कोटेशनों की प्रति, बिल बाउचर, चैक नंबर, दिनांक, राशि सहित उपलब्ध कराएँ। यदि नही, तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि वसूल कब तक कर ली जाएगी? (ग) विभाग द्वारा संचालित बालक, बालिका, कस्तूरबा गांधी बालिका सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालक-बालिका, गैर आवासीय एवं विभाग के समस्त अन्य छात्रावासों को कब-कब, कितनी-कितनी राशि जारी की गयी? खर्च का विवरण मदवार, कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस-किस चैक द्वारा किसके खाते में जारी किया गया? यदि भंडार क्रय नियम एवं निर्देशों विज्ञापन कर, निविदा प्रक्रिया के बिना राशि जारी की गयी है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि वसूल कब तक कर ली जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'' एवं ''ब'' पर है। (ख) जबलपुर जिले में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जबलपुर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' पर है।
प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 2423 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में जबलपुर संभाग में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने समस्त योजनाओं में प्रचार-प्रसार में कितनी-कितनी राशि व्यय की है? (ख) कंडिका (क) के तारतम्य में जिलों को तथा जनसम्पर्क एवं माध्यम को कब-कब, कितना-कितना आवंटन जारी किया गया? समस्त आवंटन आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखें। (ग) कंडिका (क) अनुसार जारी आवंटन के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को सदन के पटल पर रखे जावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिलों को जारी आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जनसंपर्क को जारी आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। माध्यम को आवंटन जारी नहीं किया जाता है। योजनाओं में पृथक से प्रचार-प्रसार घटक आवंटन आदेश जारी नहीं किए जाने से आदेशों की प्रति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) योजनाओं में घटकवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र संधारित नहीं होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सरपंचों एवं सचिवों द्वारा किया गया गबन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 2428 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में बड़वानी जिले के सरपंचों एवं सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा बिना कार्य के शासकीय राशि के गबन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये? ग्राम पंचायत का नाम, गबन की राशि, गबनकर्ता सरपंच एवं सचिव का नाम सहित पूर्ण विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के गबनकर्ताओं को क्या राशि जमा करने का नोटिस दिया गया है? यदि हाँ तो पत्र क्रमांक, दिनांक, गबनकर्ता का नाम, पद, गबन राशि एवं जमा राशि करने की समयावधि सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित गबनकर्ताओं द्वारा कब-कब, कितनी राशि जमा की गई? कितनी राशि बकाया है? व्यक्तिवार पृथक-पृथक विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में सरपंचों एवं सचिवों द्वारा बिना कार्य कराये शासकीय धन के गबन प्रमाणित होने पर क्या मात्र वसूली की कार्यवाही की जावेगी या उनके विरूद्ध पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो कारण बताएं? अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? पृथक-पृथक विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विगत 05 वर्षों में बड़वानी जिले के सरपंच/ सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा बिना कार्य के शासकीय राशि के गबन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रोटोकॉल उल्लंघन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
100. ( क्र. 2436 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिला मुख्यालय में 12 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा राशि के वितरण के अवसर पर जिला स्तरीय सरकारी कार्यक्रम, कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण दमोह में किया गया था? (ख) उपरोक्त सरकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा कराई गई? स्थानीय विधायक से कार्यक्रम की अध्यक्षता न कराकर दूसरे विधायकों से अध्यक्षता कराने के क्या कारण थे? (ग) सरकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक से न कराकर अन्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक से कराए जाने का आदेश किस अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे? (घ) जून 2021 से प्रश्न दिनांक तक दमोह विधानसभा में हुए कौन-कौन से सरकारी कार्यक्रम आयोजित किये गये? क्या पूर्व मैं आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? (ड.) प्रश्नांश (क) में हुए कार्यक्रम में खर्च का ब्यौरा देयकों सहित देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले में चार विधानसभा क्षेत्र है इसलिये जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक श्री पी.एल. तंतुवाय जी विधायक हटा को कार्यक्रम का अध्यक्ष एवं अन्य सभी विधायक गणों को विशिष्ट अतिथि बनाया गया। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्थानीय विधायक से ही अध्यक्षता का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नांश के अनुसार किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। (घ) जून 2021 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजन नहीं किया गया है तथा प्रोटोकाल के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। (ड.) कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति दमोह जिला दमोह से प्राप्त पत्र क्र. मण्डी/स्था/2021-22/1375 दमोह दिनांक 03.03.2022 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति जिला दमोह के कार्यक्रम हेतु 1.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। देयक संबंधित संस्थाओं से प्राप्त किये जा रहे हैं, जो कि लगभग 1.00 लाख रूपये के व्यय होने की संभावना है।
कपिलधारा कूप का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 2437 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के कपिलधारा कूप स्वीकृत किये गए? ब्लॉकवार जानकारी देवें। (ख) क्या जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुड़ई में वर्ष 2020-21 कपिलधारा कूप स्वीकृति किया गया था? हितग्राहीवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के कूप निर्माण हितग्राहियों के द्वारा किये गये? क्या हितग्राहियों को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ तो भुगतान की गयी मजदूरी व सामग्री मद की राशि की जानकारी देवें। (घ) क्या कूप निर्माण पूर्ण हो चुके है? यदि हाँ तो क्या कूप निर्माण की सी.सी. जारी ही चुकी है? यदि हाँ तो सी.सी. की दिनांक देवें। यदि नहीं तो विलंब के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दमोह जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 2108 हितग्राहियों के कपिलधारा कूप स्वीकृत किये गये जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत कुडई में वर्ष 2020-21 में कुल 04 कपिलधारा कूप स्वीकृत किये गये है, जिनके नाम 1. राजा/गुटई सींग, 2. श्रीमती राधाबाई/भारत श्रीवास्तव, 3. श्री कल्लू/खुमान साहू 4. श्री भानसींग बाबू सिंह है। (ग) जी हां, कपिलधारा कूप निर्माण ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों द्वारा कराया गया। मजदूरी का भुगतान जॉबकार्डधारी श्रमिकों को सीधे बैंक खाते में किया गया। मजदूरी एवं सामग्री मद में किये गये भुगतान वह लंबित सामग्री मद के भुगतान की जानकारी का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) उक्त 04 कपिलधारा कूप मौके पर पूर्ण है, भारत शासन स्तर से सामग्री मद की राशि उपलब्ध न होने के कारण सामग्री का भुगतान शेष है। जिस कारण से उक्त कार्यों की सी.सी जारी नहीं की गई। अतएव विलंब के लिये अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
रोजगार सहायकों का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 2460 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में रोजगार सहायकों को उनकी मूल पद स्थापना स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ तो स्थानांतरण नीति की छायाप्रति देवें। किन-किन जिलों में स्थानांतरण किए गये है, बतलावें एवं यह भी बतलावें की उल्लेखित स्थानांतरण नीति के तहत क्या कटनी जिले में स्थानांतरण किए गये है? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो किन-किन के कब स्थानांतरण किए गये यदि नहीं किए गये तो क्यों नहीं? (घ) यदि रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के कोई नियम प्रचलन में नहीं है तो क्या शासन इनके स्थानांतरण की कोई नीति बनावेगा? उत्तर में यदि हाँ तो इस प्रकार से कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है।
प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत मार्ग का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
103. ( क्र. 2462 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सही है कि लोक निर्माण की उन सड़कों को भी डामरीकरण हेतु P.M.G.S.Y द्वारा प्रस्तावित कर लिया जाता है, जो निर्माणाधीन है, या परफॉमेन्स गारंटी में है? उत्तर में यदि हाँ तो इसका दोषी कौन है। विभाग द्वारा प्रस्तावित/सर्वे के पूर्व संबंधित विभाग को क्यों नहीं सूचित किया जाता? (ख) क्या यह सही है कि P.M.G.S.Y द्वारा जो मार्ग अत्यंत जर्जर हो जाते है, उन्हे लोक निर्माण विभाग में यह कहकर हस्तांतरित कर दिया जाता है कि, यह मार्ग MDR घोषित हो गया है। उत्तर में यदि हाँ तो P.M.G.S.Y द्वारा क्या हस्तांतरित करने के के पूर्व क्या मार्ग का सुधार/मरम्मत की जाती है? (ग) क्या यह सही है कि P.M.G.S.Y. की सड़क को हस्तांतरित करने के पूर्व मरम्मत एवं सुधार करके दिया जाता है, उत्तर में यदि हाँ तो कटनी जिला अंतर्गत ऐसे कितने कौन-कौन से मार्ग है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ड्रिप सिंचाई योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
104. ( क्र. 2467 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने ड्रिप सिंचाई योजना पर किसानों को दिए जाने वाले अनुदान में कोई कटौत्री की है? अगर हाँ तो क्यों? (ख) किसानों को पूर्व में कितना अनुदान दिया जाता था वर्तमान में कितना दिया जा रहा है? कितने प्रतिशत कटौत्रा किया गया है? विवरण देवें। (ग) खरगोन जिले में सब्जी/पुष्प खेती के लिए पॉली/शेड नेट हाउस में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? हाँ तो कितना नहीं तो क्यों कारण बतावें?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) किसानों को पूर्व में दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य (बड़े) कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 में उल्लेखित टॉप-अप राज्यांश 5 से 10 प्रतिशत राज्य शासन के पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2019 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 द्वारा निरस्त किया गया है। (ग) जी हाँ। खरगौन जिले में सब्जी/पुष्प खेती के लिए पॉली/शेडनेट हाउस में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है:-
क्र. |
नाम घटक |
भौतिक लक्ष्य (हेक्ट.में) |
वित्तीय लक्ष्य (राशि में) |
1 |
पॉली/शेडनेट में सब्जी की खेती |
2.20 |
15.40 |
2 |
पॉली/शेडनेट पुष्प की खेती |
0.00 |
0.00 |
योग |
2.20 |
15.40 |
माँ नर्मदा के निर्मल जल को स्वच्छ रखना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 2468 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत खरगोन जिले के माँ नर्मदा के किनारे प्रमुख शवदाह गृहों के सौंदर्यीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? हाँ तो प्रश्न दिनांक तक की स्थिति देवें। (ख) माँ नर्मदा के किनारे बसे ग्रामों का गंदा पानी नालों के द्वारा माँ नर्मदा में समाहित होकर पावन अमृत जल को दूषित कर रहा है। इन नालों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांटो की स्थापना करने को कोई प्रस्ताव है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) हाँ तो किस तारीख को प्राप्त हुए और कितनी राशि के विवरण स्वीकृति कब तक दी जाएगी? (घ) क्या नर्मदा परिक्रमा पथ को डामरीकृत करने का कोई प्रस्ताव है? अगर हाँ तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत इन नालों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांटो की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ को डामरीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
स्थानीय विषयों एवं लेखकों की किताबों को शामिल किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 2474 ) श्री कमलेश जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 शिक्षा सत्रों हेतु पुस्तकों के चयन हेतु दो अलग-अलग सरकारों द्वारा दो अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें से दूसरी कमेटी के गठन के केवल दो दिवस में ही पुनः वे सभी पुस्तकों का ही चयन कर लिया गया जिनका चयन प्रथम कमेटी द्वारा किया गया था? यदि हाँ तो यह चयन किस तरह संभव है तो दूसरी कमेटी गठित किये जाने का क्या उद्देश्य था? दोनों कमेटियों के सभी सदस्यों के नाम एवं पदों के साथ जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या पुस्तकों के क्रय हेतु उल्लेखित है कि 50 प्रतिशत स्थानीय विषयों एवं लेखकों की किताबों को क्रय किया जाना है? क्या बच्चों के मन में स्थानीय विषयों या भौतिक परिदृश्य से गहरा जुड़ाव नहीं होता है? क्या प्रदेश के बड़े-बड़े लेखकों और बुद्धि जीविओं ने अपनी पुस्तकें पृथक-पृथक प्रकाशकों से प्रकाशित नहीं करवाई हैं? यदि हाँ तो प्रावधान होते हुए भी इन पुस्तकों से छात्रों को क्यों वंचित किया जा रहा है और केवल एक-दो सरकारी प्रकाशकों की पुस्तकें ही क्यों चयनित हो रही हैं? (ग) क्या लगभग सभी राज्यों ने तय नियमों के अंतर्गत टेंडर के माध्यम से क्रय प्रक्रिया आरम्भ कर दी हैं? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश में पुस्तकालयों की उपेक्षा क्यों की जारही है? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इन सरकारी प्रकाशकों की पुस्तकों पर अन्य माध्यमों के प्रकाशकों से बेहतर छूट और वितरण के विकल्प उपलब्ध हैं? जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। द्वितीय कमेटी ने प्रथम कमेटी के चयन की स्क्रीनिंग के आधार पर पुस्तकों का चयन किया। समितियों के गठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी नहीं, क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा की पुस्तकों के संबंध में निर्देश है। गाइड लाइन का पेरा हाईलाइट कर जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'स' अनुसार है। जी हाँ। गहरा जुड़ाव होता है। विभाग ऐसी कोई जानकारी संकलित नहीं करता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी अन्य राज्यों से संबंधित है, विभाग के पास जानकारी नहीं है। पुस्तकालयों की उपेक्षा नहीं की जा रही है। निरंतर पुस्तकालयों को समृद्ध किया जा रहा है। चयन का आधार भारत सरकार की गाइडलाइन है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रयोगशाला शिक्षकों के रुप में अनुकम्पा नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 2475 ) श्री कमलेश जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्तें तथा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में संविलियन उपरान्त नियुक्त शिक्षकों/लोक सेवकों को उनके पूर्व संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वर्ष 2018 में तथा उसके बाद 12 वर्ष की सेवाऐं पूर्ण किये जाने पर दी जाने वाली क्रमोन्नति वेतनमान के संम्बध में विभाग द्वारा आदेश निर्देश प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ तो कब से नियम व निर्देश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं विलम्ब के कारणों के साथ विलम्ब हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है, क्या कभी उक्त शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान प्रदाय किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) क्या प्रयोगशाला शिक्षकों के रुप में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय किये जाने हेतु जिला मुरैना के कोई प्रकरण आपके कार्यालय अथवा आपके विभाग में लम्बित है? यदि हाँ तो आवेदकों के नाम, पिता/पति का नाम, पता एवं विभाग में आवेदन का दिनांक, लम्बित होने के कारणों सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या अनुकम्पा नियुक्तियों की विभागीय प्रक्रिया इतनी कठिन है कि उसमें कई वर्ष लगते हैं? यदि नहीं तो विभाग में लम्बित प्रकरणों के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है? क्या मृतकों के परिवार को अनुकम्पा नियुक्तियां प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यवाही प्रचलन में है। शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार परीक्षणोपरांत पात्र पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
''माँ तुझे प्रणाम'' योजना की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
108. ( क्र. 2477 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर, चम्बल के युवाओं को ''माँ तुझे प्रणाम'' योजना के तहत वर्ष 2020-21 फरवरी 2022 तक कितने युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश भक्ति की भावना प्रबल करने, नेतृत्व विकास करने हेतु यात्रा कराई गई है? (ख) उक्त क्षेत्र के जिलो में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कितने जिलो में लाटरी से 15 से 25 वर्ष तक के युवाओं को लाटरी के माध्यम से चयन किया गया है? (ग) उक्त यात्रा के चयन हेतु एन.सी.सी, एन.एस.एस., राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, स्काउट एवं गाईड एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिभाशाली छात्र, सामाजिक युवा कार्यकर्ताओं को किस राष्ट्रीय सीमाओं की यात्रा कराई गई है जिलावार युवाओं की संख्या, नाम, पते सहित बतावें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कोविड-19 के कारण माह फरवरी 2020 से "माँ तुझे प्रणाम योजना" के तहत युवाओं को यात्रा हेतु नहीं भेजा जा रहा है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्वालियर जिले की मण्डियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 2482 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले की मण्डियों में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना वित्तीय आवंटन तथा कितनी-कितनी मण्डी की आय प्राप्त हुई है? प्राप्त आवंटन एवं मण्डी की आय का किस-किस रूप में उपयोग किया है? पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) की सभी मण्डियों द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति से किस-किस स्थान पर किस-किस जनप्रतिनिधि, अधिकारी या अन्य कृषकों की अनुशंसा/मांग पर कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? कार्य किस निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा किन-किन यंत्रियों/ अधिकारियों के सुपरविजन में कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? ग्वालियर जिले की सम्पूर्ण मण्डियों की अलग-अलग निर्माण कार्यवार जानकारी दें। क्या उक्त निर्माण कार्यों की कार्य गुणवत्ता या अन्य किसी कारण से शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ तो शिकायतकर्ता का नाम, पता तथा शिकायत की छायाप्रति दें तथा शिकायत के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्वालियर जिले के मण्डी कार्यालयों तथा जिले की मण्डियो में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय सहित सम्पूर्ण विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) ग्वालियर जिले की मण्डी समितियों में 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक का वित्तीय आवंटन, मण्डी की आय एवं आय के उपयोग की प्रश्नांकित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यों की प्रश्नांकित जानकारी एवं शिकायत से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले की मण्डी कार्यालयों तथा जिले की मंडियों में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी, उनका नाम, पद वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय सहित प्रश्नांकित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
स्कूलों का उन्नयन एवं शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 2483 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूलों के स्तर उन्नयन की क्या योजना एवं मापदंड हैं एवं विधानसभा क्षेत्र भितरवार जिला ग्वालियर के स्कूलों के उन्नयन के प्रस्तावों की क्या स्थिति है? क्या शासन के मापदंडों के अनुसार भितरवार विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों का उन्नयन किया गया है तथा ऐसे कौन-कौन से स्कूल है जो इस मापदंड में आते हैं किंतु उन्नयन से वंचित हैं उनकी सूची देवें? अब इन स्कूलों को कब तक उन्नयन कर शिक्षा से वंचित रह रहे गरीब, अनु.जाति एवं जनजाति के छात्रों को लाभ दिलाया जावेगा एक निश्चित समय-सीमा बतावें। (ख) आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है? पूर्ण विवरण देवें। (ग) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय सहित सम्पूर्ण विवरण देवें? कितने-कितने पद किस-किस स्तर के किस-किस स्थान पर रिक्त है? उनकी कब तक पूर्ति कर ली जावेगी एक निश्चित समय-सीमा बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। सत्र 2021-22 में किसी भी शाला का उन्नयन नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) छात्र-छात्राओं का नामांकन बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा निःशुल्क गणवेश, साईकिल, पाठ्य पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि प्रोत्साहनकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सुदूर सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
111. ( क्र. 2490 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुदूर सड़क स्वीकृति के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में कितनी सुदूर सड़क किन-किन विकासखंडों में स्वीकृत की गई? उपरोक्त विकासखंड में इन सड़कों की स्वीकृति के क्या कारण थे? शेष विकासखंड में स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में 16 सुदूर सड़कें स्वीकृत की गयी। विकासखण्ड राजनगर में 8, बड़ामलहरा में 3, नौगांव में 1, लवकुशनगर में 2 एवं बक्सवाहा में 2 सुदूर सड़के स्वीकृत की गयी हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष में जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 संधारित किया जाना प्रावधानित है, सुदूर सड़क के ग्रेवल कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक होने से वित्तीय वर्ष में सुदूर सड़कों की स्वीकृति नहीं हो सकी है।
ओपन जिम के लिये सामग्री का क्रय
[खेल एवं युवा कल्याण]
112. ( क्र. 2491 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की अधिकांश विधानसभा क्षेत्र हेतु ओपन जिम प्रदाय की गई है? इसके अतिरिक्त और क्या सामग्री किस योजनांतर्गत प्रदाय की गई है? (ख) उक्त सामग्री हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? खरीदी की प्रक्रिया क्या थी? सामग्री क्रय हेतु क्या नियम एवं स्पेसिफिकेशन थे? किन-किन फर्म ने सामग्री प्रदाय करने हेतु आवेदन किया? क्या-क्या सामग्री खरीदी गई? सामग्री किस एंजेसी से ली गई? क्रय सामग्री की जी.एस.टी. सहित मूल्य कितना था? (ग) क्रय सामग्री का मूल्य प्रदेश एवं भारत सरकार के प्रदायकर्ता एजेंसी जैसे जैम, एमपी एग्रो आदि से कम है या ज्यादा है? तुलनात्मक बताएं। क्रय सामग्री के स्पेसिफिकेशन का निरीक्षण किस विभाग के किस अधिकारी ने किया? क्या सभी सामग्री निर्धारित मापदण्डानुसार थी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग के सीमित बजट के तहत माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अनुसार चरणबद्ध रुप से ओपन जिम प्रदाय की गई है, इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत माननीय सदस्यों की ही अनुशंसा पर किसी एक खेल के मेट्स/एरिना प्रदाय किये गये है। (ख) प्रश्नोत्तर (क) में उल्लेखित सामग्री हेतु पृथक से बजट आवंटन नहीं किया जाता है। ओपन जिम का व्यय स्टेडियम अधोसरंचना उपकरण मद एवं मेट्स एरिना का व्यय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन मद से किया जाता है। सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 के तहत किया गया है। आउटडोर जिम व मेट्स/एरिना क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म, क्रय सामग्री का नाम, सामग्री किस एजेंसी से क्रय की गई, जी.एस.टी. सहित मूल्य सहित आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'में समाहित है। (ग) सामग्री क्रय हेतु बुलाई गई निविदा पर निर्णय लेते समय उसी स्पेसिफिकेशन शर्तों के अनुसार GEM पर उपलब्ध सामग्री की दरों से तुलना नहीं की गई है। वर्तमान में जेम में दर्शाई गई दरें विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक है, जिसका तुलनात्मक पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। एमपी एग्रो पर उपरोक्त उपकरण/सामग्री की दरें उपलब्ध नहीं है। क्रय किये गये उपकरण/सामग्री के स्पेसिफिकेशन का परीक्षण संचालनालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा किया गया है। फर्म द्वारा प्रदाय उपकरण/सामग्री का प्रमाणीकरण संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा करने के पश्चात ही भुगतान किया जाता है। निर्धारित मापदंड अनुसार ही उपकरण/सामग्री का क्रय किया गया है।
सामुदायिक नर्सरी मेडागास्कर पद्धति के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
113. ( क्र. 2493 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले में धान नर्सरी योजना अन्तर्गत कृषकों के खेत में नर्सरी तैयार कराकर अन्य कृषकों को वितरण की जानी थी? यदि हाँ तो किस-किस विकासखण्ड में कितनी नर्सरियों का कार्यक्रम लिया गया? कृषक संख्या देवें एवं कितने हेक्टेयर में नर्सरियों से रोपा गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो कितने हेक्टेयर में मेडागास्कर पद्वति से किसानों के यहां रोपा लगवाया गया? उस खेत के शासन के निर्देशानुसार रोपणी पश्चात् क्या फोटो (छायाचित्र) लिया गया। (ग) यदि बिना फोटो खींचे अनुदान का भुगतान किया गया अथवा लंबित है तो उसके लिए क्या संबंधित उप संचालक दोषी है? क्या नियम विरूद्ध भुगतान राशि का संबंधित उप संचालक कृषि के ऊपर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? क्या उप संचालक को योजना के क्रियान्वयन का दायित्व नहीं था?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत एस.आर.आई. तकनीक से समुदायिक धान नर्सरी तैयार कराकर अन्य कृषकों को धान पौध (सीडलिंग) का वितरण का कर्यक्रम लिया गया है। शेष वर्षों में कार्यक्रम नहीं लिया गया है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार रोपणी डाले जाने के पश्चात फोटो (छायाचित्र) लेने के कोई निर्देश नहीं थे। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
114. ( क्र. 2496 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में वर्ष 2021-22 में प्रभारी मंत्री महोदय की अनुशंसा पर उप संचालक कृषि जिला कटनी द्वारा जिले के विकासखण्डों में अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए? यदि हाँ तो आदेशों की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) स्थानांतरणों में से कितने स्थानांतरणों को संशोधित या निरस्त करने के लिए माननीय विधायकों के पत्रों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा टीप/अनुशंसा की गई? यदि हाँ तो प्रभारी मंत्री महोदय के स्थानांतरण में संशोधन/ निरस्त करने की अनुशंसा उपरांत समय-सीमा में संशोधन आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं उनके क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती सीमा चौधरी के स्थानांतरण निरस्त करते समय क्या मुख्यालय परिवर्तन के लिए प्रभारी मंत्री अथवा कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया गया? यदि नहीं तो वर्तमान मुख्यालय 8 कि.मी. से अधिक दूरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र पिपरौध विकासखण्ड कटनी का दिनांक 28.01.2022 को बिना कलेक्टर के अनुमोदन के मुख्यालय बदलने के लिए क्या संबंधित उप संचालक दोषी हैं? यदि हाँ तो क्या निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थापित की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कटनी जिले में वर्ष 2021-22 में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत उपसंचालक कृषि जिला कटनी द्वारा जिले के विकासखण्डों में अधिकारी/ कर्मचारियों के स्थानांतरण, आदेश जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार स्थानांतरणों में से 4 कर्मचारियों के स्थानांतरणों को संशोधित/निरस्त करने के लिए विधायकों के पत्रों पर प्रभारी मंत्री की टीप/अनुशंसा युक्त पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए। जिनका प्रशासनिक प्रस्ताव तैयार कर जिला स्थानांतरण बोर्ड को प्रस्तुत किये गये किन्तु समय-सीमा में अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके। इसके लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिला स्थानांतरण बोर्ड के अनुमोदन अनुसार उप संचालक कटनी के आदेश दिनांक 7.8.2021 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण विकासखण्ड कटनी से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड विजयराघवगढ, जिला कटनी के अधीन किया गया था। श्रीमती चौधरी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तत्पश्चात प्रभारी मंत्री के पत्र क्रमांक/2833 दिनांक 25.09.2021 एवं श्रीमती सीमा चौधरी, के आवेदन दिनांक 11.10.2021 के तारतम्य में प्रशासनिक प्रस्ताव पर कलेक्टर व प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत उप संचालक जिला कटनी के आदेश दिनांक 28.01.2022 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी के स्थानांतरण में संशोधन तो किया गया किंतु अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार श्रीमती सीमा चौधरी द्वारा वांछित मुख्यालय चाका विकासखण्ड कटनी पर नहीं किया जाकर विकासखण्ड कटनी में पिपरौध मुख्यालय पर किया गया, जहां उनके द्वारा दिनांक 31-01-2022 को उपस्थिति दी गई है। उप संचालक कृषि, जिला कटनी द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका 50 के प्रावधानानुसार प्रकरण संचालनालय को प्रेषित किया जाना था जो नहीं किया गया। अत: उप संचालक कृषि, जिला कटनी, दोषी होने के कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है।
शिक्षकों की क्रमोन्नति व पदनाम
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 2497 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षक संवर्ग के जुलाई 2018 के बाद होने वाली शिक्षकों की क्रमोन्नति पर रोक लगाई है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) क्या उक्त क्रमोन्नति पर लगाई गई रोक हटा दी जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शिक्षक संगठनों द्वारा लगातार उच्चतर वेतन पाने वाले शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम देने की मांग की जा रही है? यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या योजना है? उच्चतर वेतनमान पाने वाले शिक्षकों के किस संवर्ग को इसका लाभ देने पर विचार किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि नहीं तो क्यों? जबकि पुलिस विभाग में इस प्रकार का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति का मामला लंबित रहने के बावजूद शिक्षकों को वैकल्पिक रूप से पदोन्नत करने की योजना पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक इस पर निर्णय हो जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु नवीन संवर्ग के लोकसेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग का आदेश नहीं होने के बावजूद कुछ जिलों द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान प्रदाय किया जा रहा था, जिले स्थगित किया गया है। नवीन संवर्ग के लोकसेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेषांश का प्रश्न उपथित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शिक्षकों को पदनाम दिये जाने की कोई योजना/कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मझियार से फीपिर मार्ग का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
116. ( क्र. 2499 ) श्री विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रामपुर बघेलान विधान सभा के ग्राम मझियार से फीपिर मार्ग का निर्माण किस विभाग से कराया गया था, विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पैकेज क्रमांक 1207 से मझियार से फीपिर मार्ग में विभागीय कार्य पूर्ण कराया गया था, क्यों? (ग) मझियार से फीपिर मार्ग से मार्ग निर्माण के समय उपयंत्री सहायक यंत्री परियोजना अधिकारी कार्यपालन यंत्री का नाम कब से कब तक पदस्थ थे? संपूर्ण विवरण देवें। (घ) उक्त मार्ग के निर्माण में कराये गये विभागीय कार्य का मास्टर रोल, बिल भुगतान किन-किन नामों से किया गया है, बिल एवं माप एम.बी. की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कराया गया है। (ख) जी हाँ। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधान अनुसार विभागीय रूप से मनरेगा मद में अर्थवर्क (इम्बैकमेंट, सबग्रेड एवं अर्दन शोल्डर) का कार्य कराते हुए पूर्ण कराया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) मार्ग के निर्माण में विभागीय कार्य के मशीन सेल से संबंधित कार्यों के बिलों का भुगतान श्री सत्रुघन प्रसाद शुक्ला एवं सामग्री परिवहन के बिलों का भुगतान श्री धीरेन्द्र सिंह को किया गया है। बिल एवं माप पुस्तिका की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
सी.एम. राइज स्कूलों हेतु सामग्री का क्रय
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 2501 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के सी.एम. राइज प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग कक्षाओं के लिए कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की जाना है तथा इनका अनुमानित मूल्य कितना है? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के सी.एम. राइज प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी जाने वाली उपरोक्त सामग्री के लिए बिड खोलने की तय तारीख को दो बार बढ़ाया गया? यदि हाँ तो बिड की तारीख बढ़ाये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या सरकार केंद्र सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से खरीदी न करके लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय करने पर विचार कर रही है? (घ) यदि हाँ तो इसका क्या कारण है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, बिडर्स द्वारा क्वेरी किए जाने के कारण। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला प्रबंधन समिति की राशि
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 2504 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाला प्रबंधन समिति में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्रतिवर्ष कितनी राशि डाली जाती है? क्या चालू शिक्षा सत्र में आज दिनांक तक कोई राशि नहीं डाली गयी हैं? क्या इस सत्र में शालाओं से जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव मांगकर प्रस्ताव अनुसार राशि दी जायेगी? यदि हाँ तो क्या इस संबंध में कोई आदेश दिये गये हैं? (ख) शाला प्रबंधन समिति को दी जाने वाली राशि केन्द्र शासन द्वारा दी जाती है या राज्य शासन द्वारा या दोनों के द्वारा? यदि दोनों के द्वारा दी जाती हैं तो किस अनुपात में? (ग) कोरोना काल में जब शालायें बंद रही तब शाला प्रबंधन की राशि डाली गयी या नहीं? इस राशि का उपयोग कहां किया गया?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। जी हाँ। (ख) दोनों के द्वारा दी जाती है। केन्द्रांश राज्यांश अनुपात 60:40 है। (ग) कोरोना काल में जब प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं बन्द रहीं तब शाला प्रबंध समिति की राशि कार्यालयीन पत्र क्र./रा.शि.के./वित्त/निर्माण/2022/716 भोपाल दिनांक 21-01-2022 के माध्यम से शाला प्रबंध समिति स्तर पर स्वीकृति राशि के विरूद्ध विकासखण्ड स्तर पर देयक प्रस्तुत कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। राशि का उपयोग शाला की आवश्यकताओं हेतु किया जाना है। कोरोना काल में हाई एवं हाई सेकण्ड्री शालाएं संचालित थी। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
खेल एकेडमी खोलने एवं बालिका खेल परिसर की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
119. ( क्र. 2507 ) श्री सुनील उईके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन इनडोर हॉल, मिनी स्टेडियम और किसी एक खेल की एकेडमी खोलने पर विचार करेगीं। यदि हाँ तो कब तक? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में 18 खेल एकेडमी चल रही है। यदि हाँ तो जुन्नारदेव विधानसभा में स्थानीय लोकप्रिय खेल जैसे कबड्डी, फुटबॉल, खो-खो खेल अकादमी को स्वीकृत करने पर विचार करेगीं। यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या यह सही है कि जनजातीय कार्य विभाग की ओर से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में बालक क्रीड़ा परिसर के साथ-साथ कन्या क्रीड़ा परिसर भी संचालित किए जा रहे है एवं वर्तमान में छिन्दवाड़ा जिले में केवल बालक खेल परिसर तामिया ब्लाक में संचालित हो रहा है? क्या आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव की छात्राओं एवं जिले की छात्राओं की सुविधा हेतु जुन्नारदेव ब्लाक में बालिका खेल परिसर की स्वीकृति पर विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग के सीमित बजट के तहत चरणबद्ध तरीके से विकासखण्ड मुख्यालय या उच्चस्तर पर स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किये गये है। विभाग द्वारा खेल अकादमियों की स्थापना एक विशेष योजना ''एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस'' के तहत की गई है। विभाग के सीमित बजट के तहत वर्तमान में जुन्नारदेव में इंडोर हॉल, मिनी स्टेडियम अथवा किसी एक खेल अकादमी के खोलने का प्रस्ताव नहीं है। (ख) विभाग द्वारा प्रदेश में 18-खेलों की 11-खेल अकादमियॉ संचालित है। प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। छिन्दवाड़ा जिले में केवल बालक क्रीडा परिसर तामिया ब्लाक में संचालित हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में कन्या क्रीड़ा परिसर की स्वीकृति जनजातीय कार्य विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 2508 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15वें वित्त आयोग के जिला एक्सन प्लान वर्ष 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत की 5 प्रतिशत की राशि से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये एवं वर्तमान में उन पर कितना व्यय हुआ स्थलवार जानकारी देवें एवं जनपद पंचायत की 10 प्रतिशत की राशि से प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव की जनपद पंचायतों में इस मद से स्वीकृत कार्य, स्थल का नाम एवं व्यय की जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष विकास योजना बनाई जाना है जिसमें सबकी योजना सबका विकास के तहत योजना स्वीकृत कराई जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु स्वीकृत एवं प्रस्तावित पंचायतवार, जिलावार, जनपदवार विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव की जानकारी प्रदाय करे। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार क्या यह सही है कि डिस्ट्रीक प्लान कमेटी का गठन किया गया है, तो इन बैठकों की तारीख एवं लिये गये स्वीकृत कार्यों की जानकारी प्रदाय करें। (घ) क्या यह सही है कि पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, जल संरक्षण के कार्य 50 प्रतिशत की राशि से होना है। इसमें जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों की जानकारी एवं बेसिक ग्रान्ट से स्वीकृत कार्यों की पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, बैठक का आयोजन दिनांक 06.03.2021 एवं 31.08.2021 को किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
आवास योजना के हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 2510 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से डिलीट किए गये के संबंध में पंचायतवार, विकासखण्डवार डिलीट किये गये पात्र हितग्राहियों के नाम सहित सूची उपलब्ध कराए? (ख) क्या ग्यारसपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत खेजडा पडरायत के ग्राम महुआखेडा विकासखण्ड विदिशा अंतर्गत ग्राम पंचायत भदारबडा गांव, ग्राम पंचायत मूंडरा हरिसिंह अंतर्गत बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों के नाम डिलीट किए गये? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के क्रम में हाँ तो पात्र हितग्राहियों के नाम आवास योजना की सूची से डिलीट किए जाने के लिए दोषी कौन है? क्या शासन दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही एवं पात्रता सूची से पृथक किए गये नामों को पुनः शामिल किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्यारसपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत खेजड़ा पडरायत के ग्राम महुआखेडा में पात्र हितग्राहियों के नाम डिलीट किये गये है, विदिशा की ग्राम पंचायत भदारबडा गांव तथा मूंडरा हरिसिंह में पात्र हितग्राहियों के नाम डिलीट नहीं किये गये है। (ग) संबंधित ब्लॉक समन्वयक/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर, जांच प्रस्तावित है। सूची से पृथक किये गये नामों को पुन: शामिल किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
लघु वनोपज पर अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 2531 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायती राज व्यवस्था को लघु वनोपज पर कौन-कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006, भू-राजस्व संहिता 1959 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस-किस धारा में दिए गए है? (ख) पंचायती राज व्यवस्था को म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-26/8/97/10-3 दिनांक 15 मई, 1998 एवं आदेश क्र. 303/3139/10-3/2005 दिनांक 31 जनवरी, 2006 के तहत क्या-क्या अधिकार सौंपे जाकर क्या-क्या दायित्व सौंपे गये हैं? (ग) पंचायती राज व्यवस्था को लघु वनोपज से संबंधित सौंपे गए अधिकार एवं दायित्व किस-किस स्तर की सहाकरी समितियों एवं संस्थाओं को सौंपे जाने का प्रावधान, अधिकार या छूट 11वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून, भू-राजस्व संहिता, भारतीय वन अधिनियम की किस धारा में किसे दिया गया है? (घ) पंचायती राज व्यवस्था को लघु वनोपज से संबंधित अधिकार एवं दायित्व सौंपे जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 2534 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3894 दिनांक 09.03.2021 के उत्तर अनुसार जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में मनरेगा मद से 2047 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं जिनमें 674 सामुदायिक तथा 1373 हितग्राही मूलक कार्य हैं, संबंधी जानकारी दी गई थी? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक उक्त अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कितने कार्य अभी अपूर्ण/प्रगतिरत हैं? प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? उक्त कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ सहित अद्यतन स्थिति बतावें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत विगत 5-7 वर्ष पूर्व स्वीकृत कार्य भी प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण रहने के कारण शासन द्वारा ग्रामों में नवीन कार्यों की स्वीकृति नहीं दिये जाने से ग्रामीण विकास बाधित हो रहा हैं? यदि हाँ तो क्या शासन उक्तानुसार अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करवाने हेतु एवं अनावश्यक विलंब हेतु संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में प्रश्न दिनांक तक 2047 अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों में से 295 सामुदायिक कार्य एवं 488 हितग्राही मूलक कार्य कुल 783 कार्यों को पूर्ण किया गया है। 1264 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक वीडियों कॉफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव एवं आयुक्त मनरेगा द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की समीक्षा की जाती है। योजना मांग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जाबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा काम की मांग तथा मजदूरी व सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर होने से कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में 01 अप्रैल, 2021 से मनरेगा योजनांतर्गत कुल 3588 कार्य स्वीकृत किये गये है। जिसमें से 1304 कार्य पूर्ण तथा 2284 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत तथा कोई कार्य अप्रारंभ कार्यों की श्रेणी में नहीं है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सतत् पूर्ण कराया जा रहा है। उत्तरांश (ख) अनुसार आवश्यकतानुसार नवीन कार्यों को स्वीकृत किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 2538 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में प्रश्न दिनांक तक केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को सरकारी स्कूलों में भवन एवं फर्नीचर एवं बिजली एवं टायलेट आदि की व्यवस्था के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई थी? (ख) उपरोक्त राशि में जिले के किन-किन सरकारी स्कूल में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत जिले को उपलब्ध राशि का कितना प्रतिशत व्यय किया गया? (ग) यदि जिले को उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग न किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 पर है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु जिले को उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग मार्च 2022 तक कर लिया जायेगा। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में बिजली, पानी की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 2539 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में कुल कितने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं? उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? (ख) उपरोक्त में से कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? जिन स्कूलों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) खरगोन जिले में 2363 शासकीय प्राथमिक एवं 783 माध्यमिक शालाएं कुल 3146 शालाएं है, जिनमें से 273 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बिजली का कनेक्शन नहीं है। (ख) उपरोक्त समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था है। 273 विद्युत विहीन शालाओं में विद्युत की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2023-24 में प्रेषित किया जायेगा, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता अनुसार विद्युत व्यवस्था की जावेगी।
अध्यापकों के नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
126. ( क्र. 2540 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2006 को अध्यापक सवर्ग में नियुक्ति प्राप्त को 12 वर्ष में मिली क्रमोन्नति को जुलाई 2018 से लागू करने के आदेश कब तक जरी होंगे? (ख) कक्षा 10/12वीं की परीक्षा में स्कूलों द्वारा 100% रिजल्ट देने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि विगत वर्षों से बंद करने का क्या औचित्य है? इसे कब प्रारंभ किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2015 में लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार दी जाने वाली योजना स्थगति की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा योजनांतर्गत खेत सड़क कार्य की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
127. ( क्र. 2541 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कुल कितनी संख्या में मनरेगा योजना अंतर्गत खेत सड़क की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए हैं? कृपया प्राप्त प्रस्तावों की सूची उपलब्ध करावें। उक्त प्राप्त प्रस्तावों पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ख) क्या वर्तमान तक कुछ प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं? यदि हाँ तो क्यों कारण सहित विवरण देवें। कृपया लंबित प्रस्ताव की सूची उपलब्ध करावें तथा उनकी स्वीकृति कब तक जारी की जाएगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा खेत सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु कितने पत्र जारी किए गए हैं? उक्त पत्रों में कितने कार्यों का वर्णन था उसमें से कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा वर्तमान तक उन पर क्या कार्यवाही हुई और किन खेत सड़क को स्वीकृत नहीं किया गया कारण सहित विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कुल 67 सुदूर खेत सड़क में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत में प्राप्त हुए हैं, प्रस्तावों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में जिला पंचायत में सुदूर सड़क के कोई प्रस्ताव अनुमति हेतु लंबित नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा खेत सड़क मार्गों की स्वीकृति हेतु कुल 17 पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें 21 कार्यों का उल्लेख है। विभाग के परिपत्र क्र. 293 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराया गया तथा 02 सड़क के स्थल उपयुक्त होने पर अनुमति जारी हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। शेष 19 सड़क में से एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक सड़क के 01 कार्य प्रस्तावित होने एवं 08 सड़क के स्थल अनुपयुक्त पाये गये हैं। 05 अन्य सड़के पूर्व से ग्राम पंचायत में स्वीकृत है इस प्रकार कुल 14 सड़क के प्रस्तावों की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। योजना अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात के संधारण की बाध्यता होने एवं जिला स्तर पर अत्यधिक सड़क के कार्य प्रगतिरत होने से, पूर्णता की प्रगति के आधार पर स्वीकृति की यथोचित कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
हाई स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 2542 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले में वर्ष 2010 से वर्ष 2021 तक कितने हाई स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल का उन्नयन हुआ एवं कितने स्कूलों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए? उन पर वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? प्रति देवें एवं ऐसी कितनी हाई स्कूल/हाई सेकेंडरी स्कूल एवं माध्यमिक स्कूल हैं जिनका भवन वर्तमान तक नहीं है इन स्कूलों के भवन कब तक निर्मित किए जाएंगे? क्या कारण रहा कि अभी तक निर्मित नहीं किए गए? वर्तमान तक जिन स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ क्या उनका उन्नयन होना आवश्यक नहीं था?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार हैं, प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र शालाओं का उन्नयन सक्षम स्वीकृति अनुसार किया जाता है। सीमित संसाधनों के कारण समस्त पात्र शालाओं का उन्नयन संभव नहीं हो पाता हैं। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को ''सर्व संसाधनयुक्त विद्यालयों'' के रूप में विकसित किया जायेगा। इस कारण से वर्तमान में विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। भवन विहिन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। नवीन स्कूल भवन निर्माण बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करता हैं। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत स्वीकृत राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
129. ( क्र. 2543 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 सीजन के कुल कितने हितग्राहियों के फसल क्षति दावे स्वीकृत किए गए, तहसीलवार कृषक संख्या एवं राशि सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन हितग्राहियों को राशि स्वीकृत हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होगी? (ग) उक्त हितग्राहियों ने क्या बीमे की प्रीमियम स्वयं ने भरी थी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों का प्रीमियम संबंधित बैंक द्वारा नामे किया जाता है। कृषकों को बीमांकन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक स्वैच्छिक रूप से योजना से बाहर होने का प्रावधान है। अऋणी कृषकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से फसल बीमा कराने का प्रावधान है। उपरोक्तानुसार कृषकों द्वारा प्रीमियम राशि जमा की जाती है।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 2544 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में विधानसभा अनुसार बतावें की वर्ष 2021-22 में 15 फरवरी, 22 तक कुल कितने लोगों ने मनरेगा में काम मांगा? कितने जॉबकार्डधारियों को काम मिला तथा कितनों को काम नहीं मिला? काम न दिए जाने का क्या कारण हैं? (ख) खण्ड (क) अनुसार बतावें कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मनरेगा में कितनी राशि का प्रावधान था, कितनी प्राप्त हुई। कितने जॉबकार्डधारियों ने काम मांगा तथा कितनों को काम नहीं मिला। (ग) धार जिले में मनरेगा में वर्ष 2017 से 2021 तक आर्थिक अनियमितता के कितने प्रकरण पाये गये? प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी राशि सहित देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 फरवरी, 22 तक 828456 लोगों ने मनरेगा में काम की मांग की गई। उपरोक्त अवधि में मांग करने के उपरांत कार्य स्थल पर उपस्थित 828456 जॉबकार्डधारियों को काम दिया गया। विधानसभावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत जिले को राशि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में एवं सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में FTO द्वारा नोडल खाते से PFMS के माध्यम से हस्तांतरित होता है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट–एक अनुसार है। (ग) धार जिले में मनरेगा योजना में वर्ष 2017 से 2021 तक आर्थिक अनियमितता की प्रकरणवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है।
गणवेश सिलाई में अनयिमितताओं की जांच एवं कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
131. ( क्र. 2545 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्र. 5446 उत्तर दिनांक 18 मार्च, 2021 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में गणवेश सिलाई मेंकी गई शिकायतों में रायसेन, बैतूल, दतिया व शाजापुर की प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाना स्वीकार किया था? यदि हाँ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि अभी तक जांच पूर्ण नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या यह भी सही है कि उपरोक्त की गई अनियमितताओं की शिकायतें विदिशा, सिंगरौली, पन्ना एवं भोपाल जिले की उक्त अवधि में शिकायतें प्राप्त हुई थी किंतु प्रश्न के उत्तर में इन जिलों की जानकारी न दिये जाने के क्या कारण है तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त अवधि में विदिशा जिले की प्राप्त शिकायत गंभीर प्रकृति की होने के कारण जिला कलेक्टर विदिशा के द्वारा उनके जावक क्र. 2074 दिनांक 9 अप्रैल, 2019 एवं पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा भी थाना प्रभारी लटेरी को दिनांक 28 अप्रैल, 2019 को पत्र लिखकर उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने का लेख किया था? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले की शिकायत पर जाँच कराये जाने पर शिकायत निराधार पाई गई, परन्तु राज्य स्तर से जाँच दल में राजस्व अधिकारी को शामिल कर पुन: जाँच के निर्देश दिए गये है। पुन: जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। बैतूल जिले में गणवेश सिलाई कार्य में वित्तीय अनियमितता की जाँच में प्रथम दृष्टया शिकायत सत्य सिद्ध नहीं हुई है। जाँच की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। दतिया से प्राप्त गणवेश की शिकायतों की जाँच कराई गई, जिसमें विकासखण्ड दतिया में एक मिशनकर्मी को चेतावनी पत्र दिया गया है और विकासखण्ड भांडेर में एक मिशनकर्मी का अनुबंध समाप्त किया गया है। शाजापुर की शिकायत के प्रकरण की जाँच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध की गई है। (ख) उक्त अवधि में जिला भोपाल, पन्ना और विदिशा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिला सिंगरौली से शिकायत प्राप्त हुई है, जिनका विवरण पूर्व में देने कार्यालयीन चूक हुई है। जिला सिंगरौली से प्राप्त शिकायतों के समाधान कारक जांच प्रतिवेदन अभी कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी से अप्राप्त है। जांच प्रचलन में है। (ग) जिला कलेक्टर विदिशा के पत्र क्रमांक 2074 दिनांक 09/04/19 के अनुक्रम में कार्यवाही प्रचलन में है तथा जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना प्रभारी लटेरी को प्रेषित पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2019 पर भी कार्यवाही प्रचलन में है।
नियुक्तियां एवं स्कूलों के निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 2551 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब-तक दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी अथवा नहीं? यदि नही, तो क्यों? (ग) क्या मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कक्षा-06 से ही विषयवार आगामी शिक्षक भर्तियाँ की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) राज्य की माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेंडरी शालाओं हेतु पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य भर्ती/पदोन्नति कब-तक की जाएगी? खेल एवं व्यायाम शिक्षक भर्ती कब-तक की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ङ) शिक्षा विभागीय मृत स्कूल व्याख्याता कैडर को पुनर्जीवित किया जाएगा अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब-तक? (च) क्या विभाग स्कूलों के निर्माण-कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है? सेंधवा (बड़वानी) मॉडल स्कूल के निर्माण के संबंध में कब-कब शिकायत प्राप्त हुई, उक्त शिकायत पर कब-कब जांचकर क्या कार्यवाही की गई? प्रति-सहित बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ख) ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम,2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार निर्धारित करना प्रावधानित हैं। (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार माध्यमिक शाला के शिक्षको की भर्ती विषयवार ही की जाती हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पदोन्नति के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति की प्रक्रिया स्थगित हैं। खेलकूद शिक्षक की भर्ती शीघ्र की जायेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 2565 ) श्री संजीव सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या निर्देश है? उनकी प्रति देवें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में भिण्ड जिले में अध्यापक संवर्ग के किन-किन के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित है? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई विवरण दें। लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (घ) अध्यापक संवर्ग के लंबित प्रकरणों हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार से कब-कब मार्गदर्शन तथा नियमों में संशोधन का अनुरोध किया है वर्तमान में क्या स्थिति है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा समय-समय पर लंबित प्रकरणों के लिये शिविर लगाकर मॉनिटरिंग कर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये जाते रहे है, साथ ही हर माह में होने वाली विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किये जाने के निर्देश दिये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। शेषांष, उत्तरांश (ख) अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। मार्गदर्शन अपेक्षित है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 2566 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं, कितनी सड़कें समय अवधि में पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी सड़कें समय अवधि के बाद पूर्ण हुई एवं कितनी नवीन सड़कें विगत 2 वर्षों में स्वीकृत की गई? सड़कवार बतावें। (ख) विगत 2 वर्षों में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई, किन-किन सड़कों पर मरम्मत कार्य किए गए एवं किस-किस एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया? सड़कवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक सभी परीक्षण किये गये? सड़कवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया और किन-किन सड़कों में क्या-क्या कमी पाई गई? सड़कवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्तमान में 01 सड़क निर्माणाधीन है, 02 सड़क समयावधि में पूर्ण हुई है, 39 सड़कें समयावधि के बाद पूर्ण हुई हैं। विगत 2 वर्षों में 02 नवीन सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता का निरीक्षण पी.आई.यू. स्तर पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सल्टेन्ट व इकाई के अधिकारियों द्वारा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
खेत तालाब एवं मेड़ बंधान योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 2574 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर विधानसभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत विगत दो वर्षों में मनरेगा योजना से कितने खेत तालाब एवं मेड़ बंधान के कार्य किए गए हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्न (क) के अनुसार उक्त खेत तालाब एवं मेड़ बंधान में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई थी? उल्लेख करें। (ग) क्या उक्त खेत तालाब एवं मेड़ बंधान में पात्रता धारियों को शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार उक्त योजना का लाभ दिया गया था? यदि हाँ तो ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें। यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर विधानसभा क्षेत्र चंदला अंतर्गत विगत 02 वर्षों में 259 खेत तालाब एवं 1483 मेड़ बंधान के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार खेत तालाब पर राशि रू. 366.64 लाख एवं मेड़ बंधान में राशि रू. 578.13 लाख व्यय की गयी है। (ग) जी हाँ। जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार है।
मनरेगा योजना में फर्जी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
136. ( क्र. 2576 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत बड़ागांव खुर्द में मनरेगा योजना के तहत, क्या वर्ष 2017-18 में फर्जी मस्टर रोल तथा सामग्री क्रय बावत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच की गई थी? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन की प्रति देंवे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुरूप जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में पंचायत निधि से मस्टर मद्दे 795844.00 एवं सामग्री मद्दे 198540.00 एकत्र 994384.00 रूपया के गबन हेतु, क्या तत्कालीन रोजगार सहायक को दोषी पाया जाकर पत्रांक 1413 दिनांक 13.09.2017 से जिला पंचायत को फर्जी मस्टर तैयार कर फर्जी भुगतान करने के लिये धारा 409, 420 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज कराने का प्रतिवेदन भेजा गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला पंचायत को दाण्डिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रतिवेदन जनपद पंचायत से कब प्राप्त हुआ तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि जिला पंचायत को जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार जनपद पंचायत से जिला पंचायत द्वारा समस्त जांच कार्यवाही मंगवाकर प्रकरण दर्ज कराया जायेगा? यदि हाँ तो समयावधि बताये, यदि नहीं तो कारण बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
आउटसोर्स आधारित सेवकों के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
137. ( क्र. 2577 ) श्री राकेश गिरि : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी कार्य हेतु आउटसोर्स आधारित सेवकों को रखा जाता है? यदि हाँ तो इसके क्या मापदण्ड है? कौन-कौन से कार्यों हेतु क्या योग्यताए निर्धारित हैं विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में टीकमगढ़ जिला में कितने कर्मचारी आउटसोर्स पर किस कम्पनी के माध्यम से रखे गये है? सूची देवें। आउटसोर्स कार्य हेतु कितने लोगों ने आवेदन किया, योग्यता सहित वरीयता सूची देवें? इनके चयन में पात्र व्यक्तियों को रोजगार से वंचित तो नहीं किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिये कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जिस कार्य के लिये जो योग्यता निर्धारित है ऐसे आउटसोर्स सेवकों से क्या वही कार्य लिया जाता हैं? इनको क्या मानदेय दिया जाता है? वर्गवार सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी बतायें? क्या आउटसोर्स सेवकों के मानदेय/वेतन से ई.पी.एफ. की राशि काटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उनके खाते (आई.डी.) में जमा कराई जाती है? यदि हाँ तो सूची देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी कार्यालय में कार्य की आवश्यकतानुसार एवं उनके अधीनस्थ जिला कार्यालयों में एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को एम.पी. एग्रो द्वारा शासकीय उपक्रम/एजेंसी एमपी कॉन एवं सेडमैप के माध्यम से रखे गये हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर से संबंधित कार्यों के लिये नियोजित है। इनकी योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में मात्र एक कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री विनोद कुमार कुशवाह को एम.पी. एग्रो द्वारा एमपी कॉन एजेंसी आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इनकी योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आउटसोर्स पर रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर से कम्प्यूटर संबंधित कार्य कराया जाता है तथा कलेक्टर द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक की दर से वेतन भुगतान किया जाता है। (घ) कोई दोषी नहीं है। शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आउटसोर्स सेवकों के मानदेय/वेतन ई.पी.एफ. की राशि काटकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उनके खाते (आई.डी.) में जमा कराई जाती है। सूची संलग्न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
रोजगार सहायक को वित्तीय अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
138. ( क्र. 2580 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को किन-किन प्रावधानों के अनुसार कौन-कौन से वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए है, सचिव की अनुपस्थिति में रोजगार सहायक किस-किस वित्तीय अधिकार का उपयोग किसके आदेश, निर्देश एवं अनुमोदन से कर सकता है? (ख) गत तीन वर्षों में मण्डला, डिण्डोरी एवं बैतूल जिले की किस-किस विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले कितने रोजगार सहायकों को सचिव के वित्तीय अधिकार किसके आदेश से सौंपे गए उसका जिला पंचायत ने किस दिनांक को अनुमोदन किया प्रति सहित बतावें? (ग) सचिव के वित्तीय अधिकारों का उपयोग करने वाले रोजगार सहायक द्वारा की जाने वाली वित्तीय गड़बड़ियों के लिए रोजगार सहायक के अलावा अन्य किस-किस को जिम्मेदार मानकर किन-किन कार्यवाहियों के क्या-क्या अधिकार किसे प्रदान किए गए है? (घ) मण्डला, डिण्डोरी एवं बैतूल जिले में वर्तमान में किस ग्राम पंचायत का कौन सा रोजगार सहायक सचिव के वित्तीय अधिकारों का उपयोग किस दिनांक से कर रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) गत तीन वर्षों में मण्डला जिले के मण्डला, नैनपुर, बिछिया, घुघरी, मोहगांव, मबई, नारायणगंज तथा बीजाडांडी विकासखण्ड के अंतर्गत 37 रोजगार सहायकों, डिण्डोरी जिले के अमरपुर, बजाग, डिण्डोरी, करंजिया, मेहदबानी, समनापुर, शहपुरा विकासखण्ड के अंतर्गत 36 रोजगार सहायकों तथा बैतूल जिले के भीमपुर तथा शाहपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 15 रोजगार सहायकों को सचिव के वित्तीय अधिकार सौंपे गये। जिला मण्डला एवं जिला बैतूल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के आदेश/निर्देश से वित्तीय अधिकार सौंपे गये, जिला डिण्डोरी की जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) वित्तीय गड़बड़ियों के दोषी ग्राम रोजगार सहायक एवं अन्य जिम्मेदारों के विरूद्ध दोषियों के सेवा नियमों/सेवा शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों को समुचित कार्यवाही के अधिकार प्रदान किये गए हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
139. ( क्र. 2581 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड नारायणगंज के अतिरिक्त किसानों की कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस-किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 1 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए गये? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो किसनों को इसका लाभ मिल रहा है? विकासखण्डवार किसानों की संख्या प्रदान करें। (ड.) क्या यह भी सच है कि विकासखण्ड नारायणगंज स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण हुए लगभग 2 वर्ष हो गए? इसके बावजूद उक्त प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण हेतु तकनीकी वैज्ञानिक एवं सहायक कर्मचारी पदस्थ नहीं है। यदि हाँ तो कब तक उक्त प्रयोगशाला में तकनीकी वैज्ञानिक एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मण्डला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड निवास, बीजाडांडी, मोहगांव एवं नारायणगंज में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। मण्डला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के समस्त विकासखण्डों के कृषकों के मृदा नमूनों का वर्तमान में, मण्डला जिला स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) 01 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक निवास विधानसभा के अंतर्गत 2331 मृदा नमूने कृषक के खेतों से एकत्रित कर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत कृषकों को नि:शुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। (ग) निवास विधानसभा क्षेत्र में 2331 मिट्टी नमूनों का परीक्षण कराया जाकर स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। (घ) जी हाँ। निवास विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड निवास में 560, नारायणगंज में 607, मोहगांव में 604 एवं बीजाडांडी में 560, इस प्रकार कुल 2331 स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को वितरित किये जाकर लाभान्वित किया गया है। (ड.) जी हाँ। नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला नारायणगंज जिला मण्डला हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत न होने से अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से री-डिप्लोयमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। प्रयोगशाला यंत्रों एवं अमले की व्यवस्था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।
युवाओं को रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
140. ( क्र. 2583 ) श्री संजय उइके : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्र के कितने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार एवं अन्य योजनाओं के तहत रोजगार देने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक रखा गया था? इस अवधि में कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया गया है? वर्षवार नाम, पूर्ण पता एवं रोजगार प्रदान करने वाली संस्था का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्न दिनांक तक प्रदेश एवं बालाघाट जिले में कितने लोग बेरोजगार हैं? उक्त बेरोजगारों में कितनी संख्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछ्ड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की है? प्रदेश एवं बालाघाट जिले की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) बालाघाट जिले में कब–कब व कहां-कहां वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक), मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना, (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक) अंतर्गत लक्ष्य, प्रशिक्षित एवं नियोजित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इन योजनाओं में रोज़गार प्राप्त आवेदकों की वर्षवार नाम, पूर्ण पता एवं रोज़गार प्रदान करने वाली संस्था के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बोर्ड में वर्तमान में संचालित जल जीवन मिशन योजना (आरपीएल) दिनांक 22.11.2021 से प्रारंभ की गई है। जिसमें बालाघाट जिले में प्रशिक्षण हेतु 850 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इन योजनाओं की जानकारी विधानसभावार संधारित नहीं की जाती है। बालाघाट जिले में बेरोज़गार संधारित युवाओं को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत प्रश्न अवधि में प्रशिक्षण एवं उपलब्ध कराए गए रोज़गार, प्रशिक्षणार्थी का नाम, पूर्ण पता एवं रोज़गार प्रदाय करने वाली संस्था का नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विधानसभावार संधारित नहीं होने के कारण बालाघाट जिले की जानकारी नहीं दी गई है। बालाघाट जिले के बैहर विधानसभा क्षेत्र के कौशल विकास संचालनलय के अंतर्गत स्वरोज़गार एवं अन्य योजनाओं के तहत रोज़गार देने के लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है एवं बेरोज़गार को प्रशिक्षण उपरांत रोज़गार दिये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। रोज़गार संचालनालय अंतर्गत जॉब फेयर योजना संचालित है। जिसकी विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) प्रश्न अवधि में प्रदेश एवं बालाघाट जिले में क्रमश: 30,58,928 एवं 77,086 आवेदक एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर पंजीकृत है। प्रदेश स्तर पर अनुसूचित जनजाति के 40,873 अनुसूचित जाति के 5,25,389 अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,18,976 एवं सामान्य वर्ग के 9,12,690 आवेदक पंजीकृत है। बालाघाट जिले में अनुसूचित जनजाति के 12,832, अनुसूचित जाति के 10,394, अन्य पिछड़ा वर्ग के 49,598 एवं सामान्य वर्ग के 4,262 आवेदक पंजीकृत है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी का संचालन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
141. ( क्र. 2591 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी के वर्तमान परिसर में कितने वैध लायसेंसधारी व्यापार करते हैं? इस परिसर का क्षेत्रफल एवं ड्राइंग डिजाइन उपलब्ध करायें? उक्त परिसर में कितने लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये? निम्न प्रारूप में जानकारी उपलब्ध करायें- 1. नाम फर्म 2. प्रोपराइटर 3. मोबाईल 4. लीज का प्रकार दुकान/भूखण्ड/शेड/चबूतरा आदि 5. लीज अवधि 6. आवंटित स्थल का क्षेत्रफल 7. आवंटन दिनांक 8. आवंटन के समय जमा कराई गई अमानत राशि 9. निर्धारित वार्षिक लीज रेन्ट (ख) क्या वर्तमान में संचालित लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी को नवीन परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है? यदि हाँ तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराने (वर्तमान) परिसर के लिए क्या योजना बनाई गई है? विस्तृत विवरण देवें। (ग) नवीन मण्डी परिसर में उत्तर दिनांक तक कुल कितने लोगों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं? आवंटित भूखण्डों के संबंध में बिन्दु क्र.-(क) में दिये गये प्रारूप अनुसार जानकारी उपलब्ध करायें? भविष्य में कितने लोगों को और भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे? नवीन मण्डी परिसर का सम्पूर्ण डिजाइन ड्राइंग एवं क्षेत्रफल सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? (घ) क्या कारोबार पूर्ण रूप से नवीन परिसर में प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा? विस्तृत कार्य योजना बतायें? क्या इस संबंध में माननीय न्यायालय का कोई आदेश पारित हुआ है? यदि हाँ तो क्या? क्या इसका पालन पूर्ण हो गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी के वर्तमान परिसर में 740 वैध लायसेन्सधारी व्यापार करते हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। इस परिसर का क्षेत्रफल 2.142 हेक्टयर है एवं ड्राइंग डिजाईन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। उक्त परिसर में 31 लोगों को भूखण्ड एवं 38 लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में संचालित लक्ष्मीगंज सब्जी मण्डी को नवीन परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। पुरानें सब्जी मण्डी परिसर में सीमित स्थान (2.142 हेक्टयर) होनें से जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिससे कृषकों एवं व्यापारियों को क्रय-विक्रय तथा लोडिंग-अनलोडिंग में असुविधा होती है। जबकि नवीन परिसर (7.745 हेक्टेयर) में सभी मूलभूत सुविधायें जैसे मल्टीयूटीलिटी शेड, कृषक विश्रामगृह, हम्माल तुलावटी विश्राम शेड, कृषक विश्रामशेड, सुलभ काम्पलेक्स, पानी, विद्युत तथा आगमन एवं निर्गम मुख्य द्वार आदि निर्मित हैं जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक हैं। पुराने परिसर के लिये उपयुक्त कार्य योजना तैयार की जावेगी। (ग) नवीन मण्डी परिसर में उत्तर दिनांक तक कुल 225 लोगों को भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। आवंटित भूखण्डों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। भविष्य में शेष भूखण्डों को आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। नवीन मण्डी परिसर की सम्पूर्ण डिजाईन ड्राइंग जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ड़' अनुसार है एवं क्षेत्रफल 7.745 हेक्टेयर है। (घ) जी नहीं। नवीन मण्डी परिसर में सब्जी का कारोबार पूर्ण रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया है। नवीन सब्जी मण्डी परिसर में सब्जी का कारोबार पूर्ण रूप से प्रारंभ करने की कार्यवाही मण्डी एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। कार्यवाही प्रचलन में होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। सब्जी मण्डी का कारोबार जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये नवीन मण्डी प्रांगण में स्थानांतरित करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से पारित हुये हैं। आदेश का पूर्ण रूप से पालन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'च' अनुसार है।
अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 2594 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किये गये है? यदि हाँ, तो किन-किन के द्वारा कब-कब? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते हुए कितने पात्र आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासन कब तक उक्त आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 99 पात्र आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय की जा चुकी है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
15वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वितरित की गई राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
143. ( क्र. 2596 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा जिला मुरैना में 15वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में जनपद पंचायत मुरैना को कितनी राशि (जनपद स्तर) पर प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी बतावें। (ख) शासन के उक्त प्राप्त राशि वितरण के क्या नियम हैं? (ग) जनपद पंचायत मुरैना में उक्त वर्षों में प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि, किन-किन ग्राम पंचायतों, को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि वितरित की गई है? (घ) उक्त राशि समस्त पंचायतों में समानुपात में वितरण की जानी है अथवा कुछ विशेष ग्राम पंचायतों को वितरित की जानी है? (ड.) उपरोक्त राशि का वितरण नियमानुसार नहीं किया गया इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 15वां वित्त आयोग योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ की गई है इस कारण जिला मुरैना की जनपद पंचायत मुरैना को 15वें वित्त आयोग योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निरंक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22732734/- एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8437019/- राशि प्राप्त हुई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) उक्त राशि समस्त पंचायतों में समानुपात में वितरित नहीं की जाती है। जनपद पंचायतों को प्राप्त राशि का उपयोग जनपद पंचायत द्वारा कार्ययोजना (बीपीडीपी) में सम्मिलित कार्यों के लिये किया जाता है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
उज्जैन जिले व प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में खर्च राशि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
144. ( क्र. 2611 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में 500 करोड़ या इससे अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनिया कौन सी है? (ख) एक हज़ार करोड़ या इससे अधिक शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनी कितनी है? पूर्ण ब्यौरा देवें। (ग) 05 करोड़ या इससे अधिक शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी कितनी है? क्या उक्त तीनों श्रेणी की कंपनियों के द्वारा विगत 03 वर्षों में कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 02% राशि सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने में लगायी है? यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों में शुद्ध लाभ की 02% राशि से कौन-कौन से सामाजिक कार्य कहाँ-कहाँ पर कंपनियों ने कराये? संकलित जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत उज्जैन ज़िले में विगत 05 वर्षों में सामाजिक कार्यों के लिए कितना फंड कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा किन-किन प्रयोजनों से खर्च किया गया? संकलित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ङ) उक्त तीनों श्रेणी में आने वाली कंपनियों के बोर्ड, नाम, पते मोबाइल नंबर की सूची के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ड.) वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम भारत शासन द्वारा प्रशासित है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 1000 करोड़ रूपये या अधिक आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च किया जाये।
राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 2620 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों, जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च मा. शिक्षक के पदों पर कार्यरत हैं, के लिए वर्तमान में पेंशन की कौन सी योजना लागू है? पूरी जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, उक्त कर्मचारियों के व्यापक हित में पुरानी पेंशन योजना चालू क्यों नहीं की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या भविष्य में उक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना चालू करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ तो समय-सीमा बताएं।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अंशदायी पेंशन योजना लागू है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्तमान में रखे ऐसे कोई नियम निर्देश नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं नियम विरूद्ध अटैचमेंट
[स्कूल शिक्षा]
146. ( क्र. 2633 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कहना सही है कि राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जनपद शिक्षा केन्द्रों में एम.आई.एस./कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति परीक्षा उपरांत की गई थी? (ख) यह कहना भी सही है कि जनपद शिक्षा केन्द्र राजपुर जिला बड़वानी में प्रश्नांश (क) के पद पर श्री राजेश चंदेल ऑपरेटर एवं श्री लोकेश शाक्य एम.आई.एस. की नियुक्ति की गई थी एवं उनके ट्रांसफर हो गए थे? ट्रांसफर आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) यह कहना भी सही है कि प्रश्नांश (ख) के एम.आई.एस./ कम्प्यूटर ऑपरेटरों का स्थानांतरण होने के बाद प्रश्नांश (क) के विरूद्ध श्री वासुदेव गुप्ता द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है एवं नियम विरूद्ध अगस्त 2021 से लगातार शासकीय मद से राशि का भुगतान किया जा रहा है? श्री गुप्ता के आदेश एवं राशि के भुगतान संबंधी व्हाउचर उपलब्ध करावें। (घ) यह कहना सही है कि राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जनपद स्तर पर दिसंबर 2021 से बीजीसी के पद समाप्त कर दिये जाने के उपरांत भी जनपद शिक्षा केन्द्र राजपुर के बीजीसी श्री अशोक कुशवाह को रिलीव करने के बाद दोबारा जनपद शिक्षा केन्द्र राजपुर में ज्वाईन किया गया है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) सही है तो नियम विरूद्ध श्री गुप्ता को शासकीय मद से राशि का दुरूपयोग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के निर्देशों का उल्लंघन कर बीजीसी श्री कुशवाह को दोबारा ज्वाईन कर पद के दुरूपयोग करने के लिए वर्तमान बीआरसी श्री राजेश गुप्ता को निलंबित कर राशि की वसूली की जायेगी? अगर हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार एम.आई.एस./कम्प्यूटर ऑपरेटर का स्थानांतरण होने के बाद कार्यालयीन कम्प्यूटर व डाटा एनालेसिस का कार्य बाधित हुआ। इस हेतु बी.आर.सी राजपुर द्वारा पत्र क्र./359/एसएसए/2021, राजपुर दिनांक 20.08.2021 द्वारा वासुदेव गुप्ता को कलेक्टर दर पर डाटा एन्ट्री कार्य हेतु अस्थायी रूप से आदेशित किया गया तथा संबंधित द्वारा किये गये कार्य का नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान किया गया। श्री वासुदेव गुप्ता को किसी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। संबंधित को डाटा एन्ट्री कार्य हेतु अस्थायी पत्र दिया गया जिसकी प्रति व संबंधित को किये गये भुगतान के व्हाउचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। बड़वानी का पत्र क्र. 162/एसएसए/साक्षर भारत/2022 बड़वानी दिनांक 24.02.2022 के द्वारा साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत विकासखण्ड अस्थाई साक्षरता प्रभारी का श्री अशोक कुशवाह मा.वि. टाडा फल्या खडकी का कार्यादेश होने से पुन: कार्य करने हेतु जनपद शिक्षा केन्द्र राजपुर में ज्वाईन किया गया। (ड.) श्री कुशवाह को पुन: बी.जी.सी के पद पर नहीं रखा गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
147. ( क्र. 2639 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री विजय कुमार चौरसिया तत्कालीन परियोजना का प्रशासक आत्मा, परियोजना, जिला खरगोन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच का प्रतिवेदन कलेक्टर खरगोन के पत्र क्रमांक/276/शिकायत/सतर्कत-18/दिनांक 2-6-2018 से आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर को भेजा गया था? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की फाईल आयुक्त कार्यालय से गुम हो चुकी है? इसके लिए जवाबदार कर्मचारी का नाम बताएं एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? प्रतिवेदन देवें। (ख) क्या कलेक्टर खरगोन ने जांच का प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/404/शिकायत/सतर्कता-18/दिनांक 03.10.2018 से पुन: आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर को भेजी गई थी? हां, तो मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव कृषि एवं आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा प्रश्न दिनांक तक 03 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी क्या कोई दंड का निर्णय दिया है? यदि नहीं दिया गया है तो कारण बतावें। (ग) क्या यह तथ्य भी विभाग की संज्ञान में है कि श्री विजय कुमार चौरसिया के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध के प्रकरण लोकायुक्त पुलिस एवं आर्थिक अपराध में दर्ज हैं? यदि हां, तो कुल कितने प्रकरण दर्ज है? प्रत्येक का विवरण देवें एवं प्रत्येक शिकायत पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत प्रतिवेदन देवें। (घ) क्या श्री विजय कुमार चौरसिया उप संचालक कृषि के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं शासन स्तर पर दर्ज होने के बाद भी शासन के द्वारा उन्हें उप संचालक कृषि के पद पर पदस्थ किया गया? शासन के द्वारा अभी तक इनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई प्रतिवेदन देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) श्री विजय कुमार चौरसिया, तत्कालीन परियोजना संचालक आत्मा परियोजना जिला खरगोन के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच का प्रतिवेदन कलेक्टर खरगोन के पत्र क्रमांक 276/शिकायत/सतर्कता-18 दिनांक 02.06.2018 से आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर में प्राप्त होना नहीं पाया गया। संभागायुक्त कार्यालय इंदौर से विषयांकित प्रकरण की फाईल गुम नहीं होने से जवाबदार कर्मचारी पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) संभागायुक्त इंदौर कार्यालय के पत्र क्रमांक 482/शिका./18 दिनांक 04.09.2018 से कलेक्टर जिला खरगोन से प्रकरण की जानकारी चाहे जाने पर प्रथम बार उनके पत्र क्रमांक 276/शिका./सतर्कता-18 दिनांक 02.06.2018 की छायाप्रति के साथ जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति प्राप्त हुई। श्री चौरसिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्राप्त होने पर, प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रकियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आपराधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। विभागीय कार्यवाही प्रकियाधीन है। (घ) प्रशासनिक आधार पर श्री विजय कुमार चौरसिया, को उप संचालक, कृषि के पद पर पदस्थ किया गया है। आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत होने पर नियमानुसार निलंबन की कार्यवाही की जा सकेगी।
सड़क निर्माण का कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
148. ( क्र. 2659 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 01.06.2016 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 1 किमी से कम लम्बाई के मार्गों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये थे? पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के दिशा-निर्देशों के पालन में रायसेन जिले में कहां-कहां पर सड़के स्वीकृत की गई तथा उनके निर्माण कार्य की क्या स्थिति है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के दिशा-निर्देशों के पालन में रायसेन जिले में 1 भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई? यदि हाँ तो कारण बतायें तथा इसके लिये कौन-कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (क) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप रायसेन जिले में कौन-कौन से ग्राम पात्रता की श्रेणी में आते हैं ग्राम की जनसंख्या मार्ग की लम्बाई सहित विकासखण्डवार सूची दें उक्त सड़कें कब तक स्वीकृत हो जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित पत्र द्वारा 0.5 कि.मी. से 1.00 कि.मी. की दूरी स्थित मार्गों में पंच परमेश्वर योजना/सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क योजना अथवा 14वें वित्त आयोग में उपलब्ध राशि का उपयोग कर पंचायत राज संस्थाएं अपने संसाधनों की सीमा में प्राथमिकता के क्रम में स्वीकृत कर सकेंगे। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोई सड़क स्वीकृत नहीं है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर की गई कार्यवाही का पुन: परीक्षण कराया जावेगा। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 2660 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के कितने पद रिक्त हैं, संख्या बतायें। (ख) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है पूर्ण विवरण देवें। (ग) 1 जनवरी 20 से फरवरी 22 तक की अवधि में किन-किन विधायकों, पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक संघ के संगठनों द्वारा पदोन्नति, नियमितीकरण तथा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब ज्ञापन/मांग पत्र दिये। (घ) प्रश्नांश (ग) के ज्ञापन तथा मांग पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम पंचायत सचिव के 62 एवं ग्राम रोजगार सहायक के 57 पद रिक्त है। (ख) ग्राम पंचायत सचिवों के संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक/पं0रा0/पंचा./2017/9293 दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्णय लिया गया है कि अन्य निर्देशों तक ग्राम पंचायत सचिवों की नई नियुक्तियां नहीं की जावे। ग्राम रोजगार सहायक की वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया नहीं की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) ग्राम पंचायत सचिवों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम रोजगार सहायकों की पदोन्नति एवं नियमितीकरण के कोई नियम नहीं है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न होना
[स्कूल शिक्षा]
150. ( क्र. 2673 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2022/386, भोपाल दिनांक 14/01/2022 के पालन में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर लोटस वेली स्कूल कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त करने हेतु संत सिंगाजी शिक्षा समिति औझर के स्वशासी निकाय के सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं? यदि हाँ तो उसकी प्रमाणित प्रति देवें? यदि नहीं हुई है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ख) क्या यह सही है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी श्री महेश कुमार निहाले ने जो पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 03/04/2019 अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो सचिव सीबीएसई नई दिल्ली को भेजा था, उस पत्र से संबंधित आवक-जावक पंजी का रिकार्ड कार्यालय से गायब कर दिया गया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हाँ है तो रिकार्ड गायब करने वाले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है? यदि हाँ तो एफ.आई.आर. की प्रति देवें? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी श्री महेश कुमार निहाले ने जो पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 03/04/2019 सचिव सीबीएसई नई दिल्ली को भेजा था, उस पत्र पर जावक क्रमांक किस कर्मचारी के द्वारा नंबर अंकित किए है, उस कर्मचारी का नाम एवं इस संबंध में उसका प्रमाण पत्र देवे अथवा क्या स्वयं स्कूल संचालक द्वारा फर्जी जावक क्रमांक दर्ज कर सचिव सीबीएसई नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। यदि हाँ तो क्या अभी भी शिक्षा विभाग मामले को रफा-दफा करने की कोशिश करेगा या दोषियों पर कार्यवाही करेगा? (ड.) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के उत्तरों के आधार पर तत्काल दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी या नहीं। या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के प्रथम सूचना रिपोर्ट करने के आदेश से बचने के लिए समस्त रिकार्ड को नष्ट कर दिया जावेगा, ताकि कोई सबूत शेष न रहे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। कलेक्टर, जिला बड़वानी के पत्र क्र/1380/मान्यता/जांच/2021/बड़वानी दिनांक 30/9/2021 के अनुसार उनके द्वारा गठित जांच दल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार सोसायटी द्वारा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की पुष्टि नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश से संबंधित आवक-जावक पंजी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़वानी में उपलब्ध नहीं है। दिनांक 3/2/2020 को जिला कार्यालय में चोरी हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पत्र क्र/सामान्य/2021/218/बड़वानी दिनांक 3/2/2020 द्वारा पुलिस थाने में आवेदन प्रस्तुत किया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं आवक-जावक प्रभारी के कथनानुसार यह स्पष्ट नहीं है कि किस कर्मचारी द्वारा पत्र आवक-जावक किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उत्तरांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संविदा कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व क्रमोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
151. ( क्र. 2680 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 1995 तथा 1998 में संविदा आधार पर वेतनमान पर किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए थे? पदवार, वेतनमान अनुसार कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बायलाज (नियमावली) के अनुसार संविदा कर्मचारियों को वेतनवृद्धि तथा अन्य लाभ क्या राज्य शासन के कर्मचारियों के समान प्रस्तावित थे? नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) राज्य शासन के कर्मचारियों के प्रावधानों के अनुसार इन 25 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा क्रमोन्नति क्यों नहीं दी गई? स्पष्ट करें। कब तक इन्हें यह आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सकेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मिशन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा क्रमोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु प्रतिवर्ष संविदा नवीनीकरण उपरांत इन संविदा कर्मचारियों को एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता है।
सर्टिफिकेट कोर्स व डिग्री के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
152. ( क्र. 2686 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या शैक्षणिक सत्र 01 सितम्बर से 31 जुलाई तक रहता है? यदि हां, तो यह अवगत करावें कि कुछ छात्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शार्टहैण्ड/स्टेनों सर्टिफिकेट कोर्स हेतु आई.टी.आई. में प्रवेश लिया जिसकी वार्षिक परीक्षा माह दिसम्बर 2021 से माह फरवरी 2022 तक आयोजित हुई और परीक्षा परिणाम माह अप्रैल 2022 तक आने की संभावना है इन्हीं छात्रों द्वारा प्रायवेट छात्र के रूप में माह जुलाई 2021 में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के संबंध में यह अवगत करावें कि शासकीय नौकरी में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं होगी और यदि होगी तो क्या और क्यों होगी और इस त्रुटि सुधार हेतु क्या करना चाहिये?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : शैक्षणिक सत्र डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रवेश वर्ष 2020-21 में एक वर्षीय व्यवसाय हेतु शैक्षणिक सत्र दिनांक 01.10.2021 से 16.10.2021 तक रखा गया। डीजीटी, नई दिल्ली द्वारा माह दिसम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 के मध्य परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा परिणाम डीजीटी, नई दिल्ली द्वारा घोषित किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत संस्था से टीसी प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु अन्य संस्थाओं एवं महाविद्यालयों आदि में प्रवेश ले सकते हैं। शेष प्रश्नांश विभाग से संबंधित नहीं है।
पवई विधान सभा अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
153. ( क्र. 2715 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधान सभा अंतर्गत किस स्तर के कितने शासकीय विद्यालय संचालित हैं और संचालित शासकीय विद्यालयों में किन श्रेणी के कितने शिक्षक/अध्यापक/संविदा शिक्षक/अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं एवं कितने शैक्षणिक पद रिक्त हैं? विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र में दर्ज संख्या कितनी है? विद्यालयवार बताईये। (ख) क्या प्रश्नांश (क) कई विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और पदस्थ कार्यरत शिक्षकों की संख्या नियम मानकों से कम और कई विद्यालयों में अधिक है? यदि हाँ तो किन-किन विद्यालयों में और विद्यालयों में व्याप्त असमानताओं के निराकरण के लिए विगत 03 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर से कब-कब की गयी तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की असमानता को किस प्रकार और कब तक दूर किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन एवं उपयोग हेतु कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं और कौन-कौन सी सुविधाओं का अभाव है एवं क्या-क्या कार्यों की आवश्यकता है? विगत 03 वर्षों में इन विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कराये गये और क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी? (घ) क्या नगरीय निकायों द्वारा शिक्षा उपकर की राशि ली जाती है? यदि हाँ तो विगत 05 वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि अमानगंज एवं पवई नगर परिषदों द्वारा प्राप्त की गयी और कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में कब-कब व्यय की गयी और वर्तमान में कितनी-कितनी राशि नगर परिषदवार शेष है? (ड.) प्रश्नांश (ग) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी और क्या पवई विधान सभा की नगर परिषद् क्षेत्रों में संचालित सभी शासकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा उपकर की राशि के पूर्ण एवं समुचित उपयोग के निर्देश दिये जायेंगे? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिन शालाओं में शिक्षक संख्या स्वीकृत पदों से कम है उनकी पूर्ति अतिथि शिक्षकों के द्वारा विगत 03 वर्षों में की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 अनुसार है। विगत 03 वर्षों में शाला प्रबंधन समितियों द्वारा शाला से संबंधित सामग्री क्रय की गई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। शेषांश के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शिक्षा उपकर राशि के उपयोग के संबंध में नगरीय प्रशासन द्वारा आदेश जारी किये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय योजनाओं का संचालन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
154. ( क्र. 2716 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में विगत 05 वर्षों से कौन-कौन सी विभागीय योजनायें संचालित हैं और किन-किन योजनाओं का किन मार्गदर्शी निर्देशों के अध्यधीन कितना-कितना लक्ष्य नियत था? किन-किन लक्ष्यों की पूर्ति हुई एवं किन लक्ष्यों की पूर्ति किन कारणों से नहीं हो सकी? योजनाओं के क्रियान्वयन संचालन हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? राशि का किस-किस हेतु कितना-कितना व्यय/योजनावार/वर्षवार किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने कृषकों/हितग्राहियों को किस-किस योजना से कब-कब एवं किस प्रकार लाभान्वित किया गया? इनके चयन की क्या प्रक्रिया थी? कितने-कितने मूल्य की क्या-क्या सामग्री उपकरण एवं सहायता किस प्रकार प्रदान की गई और क्या योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन में आए बदलाव का तृतीय पक्ष से आंकलन कराया गया? यदि हाँ तो किस प्रकार? क्या परिणाम ज्ञात हुये? यदि नहीं तो क्यों? जबकि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-03/2016/1/6 दिनांक 04/02/2016 से शासकीय विभागों आदि का तृतीय पक्ष मूल्यांकन के निर्देश जारी हैं? (ग) पन्ना और कटनी जिले में खाद्य प्रसंस्करण की कितनी और क्या-क्या उत्पाद की कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां वर्तमान में कहां-कहां संचालित स्थापित हैं? क्या विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयां को अनुदान राशि अथवा सहायता राशि प्रदान की गई? यदि हाँ तो किस प्रकार और किन-किन इकाइयों को किस-किस योजना के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदाय की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाइयां के संचालन में अनियमितताओं की जांच और कार्यवाही विभाग द्वारा अथवा शासन द्वारा की गई हैं और की जा रही है? यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों में किन अनियमितताओं के चलते क्या-क्या जांच किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब की गई? जांच के क्या परिणाम रहे और प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) श्रेणीवार हितग्राहियों एवं उन्हें प्रदाय सामग्री एवं मूल्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत तृतीय पक्ष से आकलन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (ग) पन्ना और कटनी जिले में संचालित स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की जानकारी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' (1) अनुसार है। एमएसएमई विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' (2) अनुसार है। मध्यप्रदेश उद्योग विकास निगम लि. भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' (3) अनुसार है। (घ) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है।
सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को समयमान वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
155. ( क्र. 2723 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को उक्त लाभ से वंचित क्यों रखा गया है? (ख) क्या विभागों में कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व सीधी भर्ती के अन्तर्गत हुई है, शासनादेश दिनांक 4 अप्रैल, 2016 के प्रकाश में प्रश्नांश (क) में वर्णित शासकीय सेवकों को समयमान दिया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं तो कारण बताया जाये। (ग) क्या सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को म.प्र. शासन के सभी विभाग के अन्य कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? यदि हाँ तो स्कूल शिक्षा के सहायक शिक्षकों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया है? जबकि दोनों तीनों विभाग के पदों का वेतनमान समान है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। लाभ से वंचित नहीं रखा जा रहा है, अपितु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-09/2017/3/एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017, द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना का लाभ दिया जा रहा है। (ख) जी नहीं। वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11-1/2016/चार दिनांक 4 अप्रैल, 2016 अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है (ग) सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
156. ( क्र. 2727 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रभारी बी.आर.सी. जनपद पंचायत पहाड़गढ़ पर नियुक्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने आपराधिक प्रकरण एवं अनियमितता अवैधानिक कृत्यों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी निराकृत हो गयी एवं कितनों की जांच प्रचलन में है? (ख) उक्त कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाये जाने पर निलम्बन आदेश दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 29.06.2021 को स्थगन प्राप्त होते ही किसी वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बिना एकतरफा प्रभारी बी.आर.सी. पद का चार्ज ले लिया गया था? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? यदि नहीं तो कार्य प्रभार के आदेश की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2021 के पालन में कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.07.2021 के मध्य की अवधि में बी.आर.सी. पद का प्रभार किस अधिकारी के पास था और इस समयावधि में बी.आर.सी. द्वारा जारी सम्पूर्ण आदेश एवं पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित माननीय न्यायालय के आदेश एवं पालन दिनांक में लगभग 22 दिन का समय लिया गया? ऐसा क्यों? इस संबंध में विधि विशेषज्ञ से क्या अभिमत लिये गये? (ड.) क्या किसी भी कदाचरण के दोषी कर्मचारी को उसके मूल पद से ही निलम्बित/सेवा समाप्त की जाती हैं प्रभारी पद से नहीं, किन्तु प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रभारी बी.आर.सी. को निलम्बन पर स्थगन के पालन में प्रभारी पद पर पदस्थ कर दिया गया जो कि नियम विरूद्ध है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो इस संबंध मं विधि विशेषज्ञों का स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर अवगत करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हां, निलम्बन आदेश दिनांक 09.03.2021 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2021 के क्रम में श्री वृजेश कुमार शर्मा द्वारा खण्ड स्त्रोत समन्वयक पहाड़गढ़ के पद पर उपस्थित होने की सूचना कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक/कोर्ट/2021/96 पहाड़गढ़ दिनांक 30.06.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2021 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक/एसएसए/शिक्षा/17-19/2021/674 मुरैना दिनांक 22.07.2021 द्वारा श्री बृजेश कुमार शर्मा को प्रभारी खण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार सौंपा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2021 एवं कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 22.07.2021 के मध्य जनपद शिक्षा केन्द्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एसएसए/स्था0/नियु0/17-20/2021/398 मुरैना दिनांक 25.03.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़ प्रभारी बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र कैलारस के पास था। उक्त अवधि में बी.आर.सी.सी. कार्यालय पहाड़गढ़ जारी आदेशों की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। (घ) जी हां, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2021 के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एसएसए/विधि/ न्याय.प्रक्र./2180/21/2021/617 मुरैना दिनांक 05.07.2021 द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एसएसए/विधि/7180/21/2021/639 मुरैना दिनांक 14.07.2021 द्वारा उप महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से अंतरिम आदेश के संबंध में विधिक अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के पत्र क्रमांक/8027/ग्वालियर दिनांक 14.07.2021 द्वारा स्थगन आदेश का पालन करने का अभिमत प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा दिनांक 19.07.2021 द्वारा श्री बृजेश कुमार शर्मा को पुनः बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार सौंपे जाने की कार्यवाही प्रचलित की गई एवं कार्यालय आदेश क्रमांक/एसएसए/शिक्षा 17-19/2021/674 मुरैना दिनांक 22.07.2021 द्वारा खंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया गया। (ड.) जी हाँ। माननीय उपमहाधिवक्ता उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर के अभिमत दिनांक 14.07.2021 के पालन में श्री ब्रजेश कुमार शर्मा को पुनः बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केंद्र पहाड़गढ़ का अस्थाई प्रभार सौंपा गया इस संबंध में आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था-3/एच-3/31/मुरैना/2021/370 भोपाल दिनांक 15.02.2022 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित होने का लेख करते हुए श्री शर्मा को उसी विकासखंड में पदस्थ होने से जांच प्रभावित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय से अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/180 दिनांक 21.02.2022 द्वारा माननीय उप महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया। माननीय उप महाधिवक्ता के कार्यालयनी पत्र क्रमांक/2354 दिनांक 4.3.2022 द्वारा श्री ब्रजेश कुमार शर्मा को निलंबित करने अथवा स्थानांतरित करने का आदेश जारी करने का अभिमत दिया गया है। उक्त अभिमत के अनुक्रम में आयुक्त, लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक/स्था-3/एच-3/31/मुरैना/2021/488 दिनांक 05.03.2022 के द्वारा कलेक्टर मुरैना को निर्देशित किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है।
मनरेगा में मजदूरों को काम न मिलना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
157. ( क्र. 2731 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले की विधानसभा क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 22 तक कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा मनरेगा में कार्य की मांग की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में कितने लोगों को मनरेगा में काम मिला? कितने लोगों को काम नहीं मिला? (ग) मनरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिए जाने का क्या कारण हैं?? (घ) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक अवधि में कितने जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम मांगा, कितने को काम मिला तथा कितने को काम नहीं मिला? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मनरेगा में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? कितनी प्राप्त हुई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) शाजापुर जिले की विधानसभा क्षेत्रवार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 22 तक 51386 जॉबकार्डधारियों ने मनरेगा में कार्य की मांग की गई। विधानसभा क्षेत्रवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) मनरेगा एक्ट में प्रावधान है कि कार्य की मांग आने के उपरांत ही 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जायें यह एक सतत् प्रक्रिया है। जिले में मनरेगा योजनांतर्गत उपरोक्त अवधि में 65450 लोगों को मनरेगा में कार्य की मांग करने के उपरांत अकुशल श्रम करने हेतु इच्छुक जॉबकार्डधारी सदस्यों को कार्य दिया गया है, कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिये जाने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। काम नहीं मिलने वाले लोगो की संख्या शून्य है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक अवधि में कुल 245430 जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम मांगा, 216487 को काम मिला। कार्य की मांग करने के बावजूद उन्हें काम न दिये जाने की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ड.) मनरेगा योजनांतर्गत जिले को राशि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में एवं सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता के खाते में FTO द्वारा नोडल खाते से PFMS के माध्यम से हस्तांतरित होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गुणवत्ताहीन कार्य की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
158. ( क्र. 2743 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत अनूपपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा में शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में खनिज प्रतिष्ठान निधि से 143 मीटर लंबी बाउण्ड्रीवाल हेतु 11.20 लाख रू. की राशि स्वीकृत की गई थी? (ख) क्या गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायत पर दिनांक 09.06.20 को सहायक यंत्री द्वारा बाउण्ड्रीवाल तोड़कर पुन: प्लिंथ बीम एवं कालम सहित बनाये जाने का प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर को प्रेषित किया गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पत्र क्र. 818 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से संबंधित उपयंत्री को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) यदि सही है तो क्या कारण है कि कारण बताओं सूचना पत्र जारी होने एवं बाउण्ड्रीवाल तोड़कर पुन: बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के निर्देशों के विपरीत बिना प्लिंथ बीम एवं बिना कालम के 143 मीटर लंबी बाउण्ड्रीवाल निर्माण की राशि रू. 9,95,148 = 00 का आहरण कर दुरूपयोग कर लिया गया? (घ) यह बतावें कि आपत्ति एवं प्रमाणित शिकायत के उपरांत भी दोषी उपयंत्री, सरपंच, सचिव के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक की जाएगी? क्या दोषीजनों से प्रभावित राशि की वसूली भी की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जिला अनूपपुर के अंतर्गत जनपद पंचायत अनूपपुर की ग्राम पंचायत सेमरा में शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में खनिज प्रतिष्ठान निधि से 350 मीटर लंबी बाउण्ड्रीवाल हेतु राशि 11.20 लाख स्वीकृत की गई थी। (ख) जी हाँ। (ग) प्रकरण संज्ञान में आने पर श्री अंशुल अग्रवाल उपयंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने एवं निर्देशों के बाद भी कार्य पर सुधार न करने के कारण तथा सचिव द्वारा सहयोग न कर अनुपस्थित रहने पर सचिव श्री श्रवणकुमार द्विवेदी, प्रधान श्रीमती रूपवती सिंह पाव के विरूद्ध आहरित राशि रूपये 995148.00 के संबंध में जनपद पंचायत अनूपपुर के प्रस्ताव के आधार पर राशि रूपये 608058.00 का वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर के कार्यालयनी पत्र क्रमांक-1511/अनुपपुर, दिनांक 28.11.2020 के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त के अनुक्रम में प्रस्ताव के संबंध में सहायक यंत्री से स्थल का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। (घ) प्रश्नांश (घ) के अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर के प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए श्री अंशुल अग्रवाल उपयंत्री, श्री श्रवण कुमार द्विवेदी तत्कालीन सचिव सेमरा, श्रीमती रूपवती सिंह पाव प्रधान प्रशासकीय समिति सेमरा को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत निर्माण कार्य में अनियमित आहरण एवं राशि के दुरूपयोग के लिए वसूली हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 08.03.2022 नियत है।
विभागीय योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
159. ( क्र. 2744 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा अनूपपुर जिले में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनाओं की सूची उपलब्ध करावें? किसानों के कल्याणार्थ यदि कोई नवाचार किए गए है तो उसकी भी वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार समयावधि में अनूपपुर जिले में किसानों को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितने प्रकार के कृषि उपकरण प्रदान किए गए है? दिए गये उपकरणों सूची सहित वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक संख्यावार जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में कृषि सुधार हेतु किसानों को किस फसल की कितनी मात्रा में उन्नत प्रमाणित बीज प्रदान किए गए हैं? जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में किसानों के कल्याण के लिये जिन योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान की गई है योजनाओं की सूची एवं योजनावार अनुदान की राशि बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) अनूपपुर जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। किसानों के कल्याणार्थ हेतु किये गये नवाचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार समयावधि में अनूपपुर जिले में जिन योजनाओं में कृषि उपकरण प्रदाय किये गये हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार वितरित उन्नत प्रमाणित बीज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार अवधि में किसानों के कल्याण के लिए कृषकों को योजनाओं में प्रदाय सब्सिडी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन एवं पांच अनुसार है।
माननीय उच्च न्यायालय में अर्जेंट हीयरिंग की अद्यतन स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
160. ( क्र. 2746 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1532 दि. 20-12-2021 के (क) उत्तर अनुसार विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अर्जेंट हीयरिंग के 23-11-2021 के आवेदन की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) क्या कारण है कि विभाग ने इस प्रकरण में केविएट नहीं लगाई? (ग) यदि कोई सुनवाई है, तो उसके बारे में दिनांक सहित अवगत करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दिनांक 06.01.2022 को सुनवाई हुई। अन्तरित राहत आगामी सुनवाई तक निरन्तर जारी रखने का निर्देश मान. न्यायालय द्वारा दिया गया। (ख) याचिकाकर्ता संस्था के विरूद्ध संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा संस्था की मान्यता निरस्त करने संबंधी जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 08.02.2021 जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट होना अपेक्षित था, किंतु संबंधित संस्था द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5516/2021 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में चुनौती दी गई और स्टे प्राप्त किया गया। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार।
पंचायतों के G.S.T. व ऑडिट आपत्तियां
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
161. ( क्र. 2747 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र की कितनी पंचायतों के पास G.S.T. है पंचायत नाम, G.S.T. नंबर सहित देवें। G.S.T. नंबर आवंटन दिनांक भी बतावें। (ख) जिन पंचायतों ने G.S.T. नंबर ले लिया है उन्होंने किन फर्मों का कितना T.D.S. काटा पूरी जानकारी देवें? (ग) विगत 3 वर्षों में महिदपुर वि.स. क्षेत्र में किस-किस पंचायत में क्या-क्या ऑडिट आपत्तियां आई है पंचायत नाम, ऑडिट आपत्ति की जानकारी सहित देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत महिदपुर की 120 ग्राम पंचायतों में से 82 ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत खाचरोद की 13 ग्राम पंचायातों में से 01 ग्राम पंचायत में जी.एस.टी. नम्बर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत महिदपुर की 82 ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत खाचरौद की 1 ग्राम पंचायत जिन्हें जीएसटी नंबर आवंटित है, इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र. 20/पं.ग्रा.वि.वि./2019 दिनांक 15.01.2019 के निर्देश तथा कंडिका 4 अनुसार माल या सेवा (या दोनों) की कीमत (जी.एस.टी. छोडकर) रू. 2.50 लाख से अधिक नहीं होने से टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है।
शिक्षकों का वेतन भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
162. ( क्र. 2750 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्कूलों में कितने नवीन शिक्षकों के पदभार गृहण किया स्कूल नाम, पदों की संख्या सहित देवें। (ख) क्या कारण है कि इन्हें अभी तक एक माह का वेतन भी भुगतान नहीं किया है? (ग) इन्हें कब तक पूर्व के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा व वेतन भुगतान नियमित कर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में अंकित समस्त नवीन उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को माह जनवरी 2022 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोविड प्रभावित शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
163. ( क्र. 2751 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि चौरई विधानसभा क्षेत्र में गैर शैक्षणिक संवर्गों के पद लंबे समय से रिक्त हैं? पद का नाम, रिक्तता समय, कहां पर रिक्त हैं पूर्ण जानकारी देवें। (ख) कब तक परिपूर्ण कर दिए जाएंगे? चौरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 प्रारंभ होने के पश्चात् कितने शिक्षकों की कोविड से मृत्यु हुई की जानकारी मृतक शिक्षक नाम, स्कूल नाम, स्थान सहित देवें। (ग) कितने प्रकरणों में अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ित दी जा चुकी है? कितनों में लंबित है? पृथक-पृथक नाम सहित देवें। कितने प्रकरणों में कम्प्यूटर डिप्लोमा के लिए संबंधितों को निर्देशित किया है, जानकारी देवें। बी.एड. अनिवार्यता प्रकरणों की जानकारी भी लंबित प्रकरणों के संबंध में देवें। (घ) कब तक लंबित अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कर दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) स्थानांतरण/पदोन्नति आदि से जिले में पदों की पूर्ति की जाना एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं बी.एड. अनिवार्यता संबंधी लंबित प्रकरण की जानकारी निरंक है। (घ) छिन्दवाड़ा जिले अन्तर्गत अनुग्रह राशि के कोई प्रकरण लंबित नहीं है। सीधी भर्ती के रिक्त पर पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। निर्धारित समयावधि में पद रिक्त होने पर लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा।
हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में पदस्थ प्राचार्य
[स्कूल शिक्षा]
164. ( क्र. 2753 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में कितने हा.से. स्कूलों में प्राचार्य के नियमित पद है एवं कितने पदों पर नियमित प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं तथा कितने पदों पर प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है? विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) यदि प्रभारी प्राचार्य कार्यरत है तो इन प्राचार्य के प्रभारी पदों को नियमित प्राचार्य से भरे जाने की शासन की क्या कोई योजना है? यदि हाँ तो कब तक इन प्रभारी पदों को नियमित प्राचार्यों द्वारा भर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अशोक नगर जिलान्तर्गत 31 हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में नियमित प्राचार्यों के पद स्वीकृत हैं। सभी 31 हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधिक कारणों से वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध होने से पद रिक्त हैं। निश्चित समय-सीमा बातया जाना संभव नहीं है।
बी.ई.ओ. के नियमित पदों पर पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
165. ( क्र. 2754 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में कितने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के नियमित पद भरे हुए हैं तथा कितने पदों पर प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं? विधान सभावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में यदि प्रभारी बी.ई.ओ. कार्यरत हैं, तो इन प्रभारी पदों को नियमित बी.ई.ओ. से भरे जाने की शासन की क्या कोई योजना है? यदि हाँ तो उक्त प्रभारी पदों को कब तक नियमित बी.ई.ओ. द्वारा भर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का पद सहायक संचालक संवर्ग का होने से सहायक संचालक के स्वीकृत पदों से 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति के है। विधिक कारणों से वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही अवरूद्ध है। पदपूर्ति की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दलहन घोटाले पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
166. ( क्र. 2757 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 53 दिनांक 04.12.2017 के (क) उत्तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई गई उड़द, चना, मसूर, अरहर, मूंग का भुगतान जिन्हें किया गया उनके नाम, बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, भुगतान राशि सहित फसल नाम सहित देवें। (ख) क्या इसके संबंध में कोई जांच की गई है तो उसके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें। इसमें संबंधितों से कितनी राशि की वसूली की गई है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या कारण है कि इस प्रकरण में अब तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है? यह कब तक कराई जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हाट-बाजार का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
167. ( क्र. 2762 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में प्रश्नकर्ता द्वारा हाट बाजार निर्माण हेतु कब-कब पत्राचार किया गया एवं किन-किन ग्रामों की अनुशंसा की गई? नाम सहित बताएं। (ख) हाट-बाजार निर्माण हेतु विभाग स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? कितने हाट-बाजार स्वीकृत किये गये? अगर नहीं किए गये, तो कब तक स्वीकृत किये जाएंगे? विलंब के क्या कारण हैं? इस हेतु शासन की क्या योजना है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) माननीय विधायक महोदय का विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर में हाट बाजार निर्माण से संबंधित इस कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नकली खाद्य की बिक्री पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
168. ( क्र. 2763 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में पिछले 2 वर्षों से नकली खाद्य के निर्माण एवं विक्रय पर निर्माताओं एवं व्यापारियों पर कार्यवाही की गई? (ख) इस आशय के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? कितने प्रकरणों में जिले के विभिन्न थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है? यदि एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई है तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) एक प्रकरण खिलचीपुर थाने में दर्ज होकर एफ.आई.आर. हुई है। प्रकरण में उर्वरक की जप्ती की जाकर आरोपीगणों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों के विरूद्ध दिनांक 09.8.2021 को मान. न्यायालय खिलचीपुर में चालान पेश किया गया।
मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
169. ( क्र. 2768 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र के कृषि भूमि के मिट्टी परीक्षण के लिए किस स्थान पर प्रयोगशाला है? (ख) 01.01.2021 से दिनांक 17.02.2022 तक उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के कितने किसानों के खेत में जाकर कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिये गये हैं? (ग) उपरोक्त में से कितने नमूनों का परीक्षण कर संबंधित किसान को परामर्श दिया गया है? (घ) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये गये हैं? यदि हाँ तो कितने किसानों को इसका लाभ मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) आगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड-आगर एवं विकासखंड-बडौद में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र आगर के किसानों से प्राप्त मिट्टी नमूनों का परीक्षण मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला उज्जैन एवं आगर में मिनी लेब द्वारा कराया जाता है। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक आगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों के खेतों से 1162 मिट्टी नमूना एकत्रित किए गये हैं। (ग) आगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड-आगर में 590 एवं विकासखण्ड-बडौद में 572 इस प्रकार कुल 1162 मिट्टी नमूनों का परीक्षण मिनी लेब से कराया गया है तथा स्वाइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से कृषकों को उर्वरकों की अनुशंसाएं/परामर्श उपलब्ध कराया गया है। (घ) जी हाँ। आगर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में 1162 स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को नि:शुल्क वितरित किये जाकर लाभान्वित किया गया है।
मण्डी सड़क निधि से सड़क निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
170. ( क्र. 2771 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कृषकों से फसल विक्रय के दौरान मण्डी शुल्क की राशि किस दर से ली जाती है? मण्डी शुल्क से अर्जित राशि को किन मदों में कितना-कितना व्यय किया जाता है? इसके तहत कृषि उपज मण्डी वारासिवनी एवं खैरलांजी में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आज दिनांक तक मण्डी शुल्क से कितनी राशि अर्जित की गई हैं एवं किन-किन मदों में कितना-कितना व्यय किया गया है? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों को फसल विक्रय हेतु मण्डी तक सुविधाजनक आवागमन प्रदान करने के लिये मण्डी शुल्क से अर्जित राशि का एक निर्धारित हिस्सा मण्डी सड़क निधि के रूप में सड़क निर्माण कराये जाने के लिये स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो मण्डी क्षेत्र वारासिवनी एवं खैरलांजी में मंडी सड़क निधि से अब तक कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि नहीं तो मण्डी क्षेत्र वारासिवनी एवं खैरलांजी में मंडी सड़क निधि से सड़कों का निर्माण हेतु अब तक कोई राशि स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण है? क्या भविष्य में मण्डी क्षेत्र वारासिवनी एवं खैरलांजी में मण्डी सड़क निधि से सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषकों से फसल विक्रय के दौरान मण्डी शुल्क की राशि नहीं ली जाती है, अपितु अधिसूचित मंडियों में अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय संव्यवहार पर क्रेता व्यापारी से 1.50 प्रतिशत (अधिसूचित कृषि उपज केला एवं संतरा पर 1.00 प्रतिशत तथा इसबगोल पर 0.50 प्रतिशत) की दर से मण्डी शुल्क का उद्ग्रहण कर राशि अर्जित की जा रही है। अर्जित किये गये मण्डी शुल्क की राशि का व्यय स्वीकृत बजट की प्रावधानित मदों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि उपज मण्डी समिति वारासिवनी एवं खैरलांजी में प्रश्न अवधि में मण्डी शुल्क की अर्जित की गई कुल राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है तथा कुल व्यय मदवार राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार मण्डी बोर्ड द्वारा मण्डी प्रांगण के बाहर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
म.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
171. ( क्र. 2781 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत ओपन जिम, यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य कितने आइटम्स की दर स्वीकृत किय गए थे? (ख) दर स्वीकृत करने में किस निविदा प्रणाली का प्रयोग किया गया था? कितनी फर्मों ने भाग लिया था एवं दरों का आकलन किस आधार पर किया गया? आज दिनांक तक सम्बंधित टेंडर की क्या स्थिति है? (ग) 2019 से आज दिनांक तक म.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से कितनी राशि के कार्य या क्रय किन विभागों में विधायक, सांसद निधि मद के कार्य किए गए?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ओपन जिम, यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य 57 आयटम्स की दरें स्वीकृत की गयी थी। (ख) दर स्वीकृत करने में खुली ई-टेण्डर प्रणाली तथा प्रो-प्राईटरी मदों के लिए प्रो-प्राईटरी टेण्डर प्रणाली तथा भारत सरकार के संस्थान हिन्दुस्तान प्री-फेब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली से अनुबंध (संचालक मण्डल की स्वीकृति अनुसार) प्रणाली का प्रयोग किया गया है। कुल 46 फार्मों ने भाग लिया। दरों का आकलन टेण्डर प्रणाली एवं हिन्दुस्तान प्री-फेब लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय वित्तीय नियमावली (GFR) का पालन किया गया है। आज दिनांक को यह सभी दरें निरस्त है। (ग) वर्ष 2019 से दिनांक 01 मार्च, 2022 (लगभग 3 वर्ष) में राशि रूपये 162.69 करोड़ (कर एवं निगम मार्जिन रहित) का कार्य विधायक, सांसद निधि में किया गया है।
कृषि उपज मण्डी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
172. ( क्र. 2817 ) श्री संजय यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में आयोजित प्रदेश केबिनेट की बैठक में बरगी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले नगर निगम के नये वार्ड 71 तेवर में आधुनिक मण्डी की स्थापना की घोषणा की गई थी? उक्त मण्डी के निर्माण से क्षेत्रीय कृषकों को आधुनिक सुविधाओं एवं फसलों को नजदीक स्थानों में बिक्री की सुविधाओं सहित अन्य सुविधाएं दिये जाने हेतु कहा गया था? (ख) उक्त घोषणा उपरांत मण्डी के निर्माण हेतु घोषणा की पूर्ति में शासन/जिला स्तर पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे। यदि नहीं तो किस आधार पर तेवर में आधुनिक मण्डी की स्थापना को रोका गया है? विधिसम्मत कारण बताया जावे। (ग) इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी शहपुरा भिटौनी में भी मण्डी भवन का निर्माण होने के बाद भी कृषक अपनी उपज लेकर मण्डी नहीं आ रहे हैं तो नव निर्मित मण्डी भवन का उपयोग एवं रखरखाव कैसे होगा? कृषि उपज मण्डी शहपुरा भिटौनी में कृषकों की उपज नहीं आने के लिये कौन-कौन दोषी है? (घ) क्या विभाग मण्डी का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों से करवाकर कृषकों की समस्या का समाधान करेगा? समयावधि बताई जावे? क्या मण्डी भवन का उपयोग अन्य किसी विभाग को सौंपा जावेगा? इसी प्रकार शहपुरा भिटौनी की सहजपुर में बनी मटर मण्डी में व्यापार नहीं होने के कारण मण्डी भवन का उपयोग अन्य किसी विभाग को सौंपा जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। प्रदेश केबिनेट की किसी बैठक में ऐसा निर्णय लिये जाने की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा क्रमांक एन 0038 दिनांक 16.02.2019 से ग्राम तेवर में नवीन कृषि उपज मण्डी की स्थापना की जाने एवं वर्तमान कृषि उपज मण्डी को फल एवं सब्जी मण्डी के रूप में विकसित किया जायेगा, की घोषणा की गई। (ख) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा के पालन में कलेक्टर जबलपुर द्वारा ग्राम तेवर तहसील गोरखपुर जिला जबलपुर की शासकीय भूमि रकबा 19.17 हेक्टेयर जबलपुर मण्डी के नवीन मण्डी प्रांगण हेतु प्रस्तावित कर उप राजस्व आयुक्त भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो उप राजस्व आयुक्त भोपाल ने उनके पत्र क्रमांक 5312 दिनांक 15.10.2019 से कमियों की पूर्ति हेतु मूलत: कलेक्टर जबलपुर को वापस किया गया। उक्त प्रस्तावित शासकीय भूमि संयुक्त स्थल निरीक्षण में उपयुक्त नहीं पाई जाने से अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि चयनित करने के संबंध में मण्डी बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 04-05 दिनांक 09.10.2020, क्रमांक 121-122 दिनांक 02.02.2021, क्रमांक 348 दिनांक 03.08.2021, क्रमांक 486-487 दिनांक 01.11.2021 से संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर व सचिव मण्डी जबलपुर को निर्देश दिये गये हैं। संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर/सचिव मण्डी जबलपुर द्वारा कलेक्टर जबलपुर से संपर्क कर भूमि चयनित करने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति शहपुरा भिटौनी क्रियाशील मण्डी है। मण्डी में कृषकों द्वारा अपनी अधिसूचित कृषि उपज विक्रय हेतु लाई जाती है, जिसका नियमानुसार घोष नीलामी के माध्यम से विक्रय कराया जाता है। मण्डी प्रांगण शहपुरा भिटौनी में विगत 4 वर्षों की आवक एवं शासकीय उपार्जन से (वर्ष 2018-19 से 2021-2022), (दिनांक 23.02.2022 तक) कुल आवंक 1,76,19,662 क्विंटल है एवं प्राप्त मण्डी फीस एवं शासकीय उपार्जन की आवक से प्राप्त मण्डी फीस कुल राशि रूपये 10,49,46,027/- हुई है। इस प्रकार मण्डी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं का उपयोग किया जा रहा है और संरचनाओं का रख-रखाव भी किया जा रहा है। इस कारण शेष प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी नहीं। उत्त्तरांश (ग) अनुसार प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। उपमण्डी प्रांगण सहजपुर (बरखेड़ा) में कृषि उपज विपणन के लिये आवश्यक अधोसंरचनायें उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष मटर मण्डी नवीन निर्मित परिसर में संचालित किये जाने का प्रयास किया जाता है। अत्यधिक आवक एवं कृषकों के अधिक वाहन होने से एवं जाम की स्थिति निर्मित होने से सड़क के किनारे हाईवे पर प्राईवेट जमीन पर कृषक एवं व्यापारी की आपसी सहमति से केवल सीजन में हरा मटर का क्रय-विक्रय मण्डी द्वारा नियमानुसार किया जाता है। उपमण्डी प्रांगण सहजपुर (बरखेड़ा) में विगत 4 वर्षों से निरंतर हरे मटर की आवक हो रही है एवं शहपुरा भिटौनी मण्डी द्वारा मटर पर नियमानुसार मण्डी शुल्क की वसूली की जा रही है। विगत 4 वर्षों से दिनांक 23.02.2022 तक कुल राशि रूपये 2,95,51,947/- की आय मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अत: शेष प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
173. ( क्र. 2818 ) श्री संजय यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी तहसील के किसानों को गत तीन वर्षों में फसल बीमा की राशि कब-कब, कितनी-कितनी प्राप्त हुई? यदि किसी वर्ष की कोई राशि किसानों को जारी नहीं की गई है तो उसके विधि सम्मत कारण देवें। (ख) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की फसल बीमा हेतु प्रीमियम कब जमा हुआ है? बरगी तहसील के किसानों को किस दर से राशि का भुगतान किया जावेगा? (ग) क्या दिनांक 12/2/22 को शासन द्वारा फसल बीमा राशि जारी करने हेतु कोई आदेश/पत्राचार किया था? यदि हाँ तो फसल बीमा की कितनी राशि किसानों को जारी की गई? क्या राशि उसी दिन जारी की गई जिस दिन तय की गई थी? यदि नहीं तो उचित कारण क्या रहें? (घ) वर्तमान वर्ष में शासन द्वारा फसल बीमा हेतु किस-किस बैंक अथवा कंपनी से अनुबंध किया है? उक्त कंपनी के संचालक कौन-कौन हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) वर्तमान वर्ष 2021-22 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., एच.डी.एफ.सी.एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
गौशालाओं का संचालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
174. ( क्र. 2819 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में गत 4 वर्षों में विधानसभावार कितनी गौशालाओं का लक्ष्य प्रदाय किया गया है? वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। वर्तमान में स्वीकृत गौशालाओं में से कितनी निर्मित/ निर्माणाधीन/अप्रारंभ हैं? स्वीकृत गौशालाओं में किन-किन गौशालाओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया है। गौशालावार जानकारी प्रदाय करें। (ख) निर्मित गौशालाओं में संचालन की क्या व्यवस्था हैं? संचालन हेतु प्रति गाय कितनी राशि समिति को प्राप्त होती है? (ग) जिला छतरपुर में संचालित गौशालाओं में गत 2 वर्षों में कितनी गायों की मृत्यु किस कारण से हुई है? गौशालावार सूची देवें। कितनी गौशालाओं में टीन शेड निर्मित हैं? (घ) जिला भोपाल के बैरसिया में गत माह हुई गायों की अनगिनत हत्या पर दोषी संचालिका पर क्या-क्या कार्यवाही प्रचलन में है? क्या विभाग उक्त गौशाला में हुई गौमाता की हत्या की उच्च स्तरीय विभागीय एवं न्यायिक जांच कराएगा? यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला छतरपुर में गत 4 वर्षों में मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 30 एवं 2020-21 में 141 इस प्रकार कुल 171 गौशालाओं का लक्ष्य प्रदाय किया गया था। जिसमें से 30 पूर्ण, 141 प्रगतिरत है। विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। गौशालाओं में भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ख) पूर्ण 30 गौशालाओं में से 20 गौशालाओं का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है एवं शेष 10 गौशालाओं का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। म.प्र. गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक 194 दिनांक 03.02.2020 के तहत मुख्यमंत्री गौसेवा योजनांतर्गत गौवंश के चारे भूसा हेतु राशि रू. 20/- प्रति गौवंश प्रतिदिवस का प्रावधान है। संचालित गौशालाओं को प्रश्न दिनांक तक 43.80 लाख रू. भूसा क्रय हेतु एवं राशि रू. 42.70 लाख अन्य व्यवस्था जैसे सोलर पंप, पानी की टंकी एवं चैफ कटर हेतु उपलब्ध करायी गई है। (ग) जिला छतरपुर में मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित की गई गौशालाओं में गत 2 वर्षों में 20 गायों की सामान्य मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। 30 गौशालाओं में टीन शेड निर्मित हैं। (घ) भोपाल जिला प्रशासन द्वारा गौशाला प्रबंधन पर थाना बैरसिया में अपराध क्रमांक 66/22 पंजीबद्ध कराया गया है एवं म.प्र. गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड भोपाल के आदेश क्र. 339-41 दिनांक 17.02.2022 द्वारा दिनांक 09.02.2022 से पंजीयन निरस्त किया गया है।
कीटनाशक दवाओं के विक्रय हेतु लायसेंस
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
175. ( क्र. 2820 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2018 से आज दिनांक तक जिला छतरपुर में उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं के विक्रय हेतु कितने लायसेंस किस-किस को जारी किये गये हैं? दुकान का पता सहित जानकारी प्रदाय कराये। इनमें से कितने व किस-किस के लायसेंस निरस्त किये गये हैं? निरस्ती के कारण सहित सूची देवें। (ख) उपरोक्त निरस्त किए लायसेंस में से कितने लायसेंस निरस्त करने के बाद बहाल किये गये? (ग) छतरपुर जिले के कितने किसानों के फसल ऋण ''कृषि ऋण माफी योजना'' से प्रश्न दिनांक तक माफ किये गये? संख्या बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संविदा कर्मियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
176. ( क्र. 2826 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 1995 तथा 1998 में संविदा आधार पर वेतनमान पर किन-किन पदों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये थे? उनके पद अनुसार कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बायलाज के अनुसार क्या संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि तथा अन्य लाभ शासन के कर्मचारियों के समान प्रस्तावित थे? नियम सहित जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) शासन के कर्मचारियों के प्रावधानों के अनुसार इन 25 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अब तक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा क्रमोन्नति क्यों नहीं दी गई? स्पष्ट करें? कब तक इन्हें यह आर्थिक लाभ प्रदान किया जायेगा? नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मिशन अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि तथा क्रमोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु प्रतिवर्ष संविदा नवीनीकरण उपरांत इन संविदा कर्मचारियों को एकजाई मासिक परिलब्धियों का भुगतान किया जाता हैं।
योजनाओं की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
177. ( क्र. 2830 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं एवं कौन-कौन से संस्थान संचालित हैं? प्रदेश एवं इकाईवार, संस्थावार, जानकारी देवें तथा योजनाओं के आदेश/निर्देश/नियमों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 जनवरी, 2019 से 22 मार्च, 2020 तक तथा 23 मार्च, 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक भोपाल संभाग में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया? कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? विकासखण्ड और जिलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करने से रोजगार प्राप्त हुआ है एवं कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है? 1 जनवरी, 2019 से 22 मार्च, 2020 तक तथा 23 मार्च, 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक पृथक-पृथक जानकारी देवें। (घ) भोपाल संभाग में विभाग द्वारा किन-किन क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को किस-किस योजनांतर्गत प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है? 1 जनवरी 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में विदिशा जिले में विभाग द्वारा किन-किन क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को किस-किस योजनांतर्गत प्रशिक्षण दिया गया एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है? प्रशिक्षण संस्था का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संचालनालय तकनीकी शिक्षा अंतर्गत योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। संस्थानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। आदेश/निर्देश/नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। रोज़गार संचालनालय अंतर्गत जॉब फेयर एवं केरियर काउंसिलिंग योजना संचालित है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत शिल्पकार प्रक्षिशण योजना शिक्षु प्रशिक्षण योजना संचालित है। संचालित संस्थाओं की जिलेवार, संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। योजनाओं के दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित संकल्प योजना (अवधि 2018-23) प्रदेश के जिलों में लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण की योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु क्रियाशील है। केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन योजना (आरपीएल) संचालित है। योजना से संबंधित आदेश/निर्देश/नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। (ख) प्रश्न अवधि में कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत भोपाल संभाग के प्रशिक्षित प्रशिक्षिणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है एवं रोज़गार प्राप्त प्रशिक्षिणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य घटक योजना 2.0 एवं 3.0 के अंतर्गत कुल 1108 (928+180) को प्रशिक्षित किया गया एवं 58 को रोज़गार दिया गया। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-10 अनुसार है। विकासखण्डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत रोज़गार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार है तथा 4453 प्रशिक्षिणार्थियों को रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड, भोपाल अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य घटक के अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से 22 मार्च, 2020 तक 58 को रोज़गार प्राप्त हुआ, 870 को रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ। 23 मार्च, 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक उपलब्ध कराए गए रोज़गार की जानकारी की पुष्टि केन्द्र सरकार के स्किल इंडिया पोर्टल पर नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। (घ) कौशल विकास संचालनालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 एवं 9 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-11 अनुसार है। (ड.) कौशल विकास संचालनालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 एवं 9 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-12 अनुसार है। विकासखण्डवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
शिक्षकों का वेतनमान
[स्कूल शिक्षा]
178. ( क्र. 2831 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया था? यदि हाँ तो नियम, निर्देश, आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। जुलाई 2018 में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के 3 लाख कर्मचारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति कब-कब दी गई? उक्त अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता की गणना कब से की गई? सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से क्यों नहीं मानी गई? (ख) वर्ष 2006 से नियुक्त अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति एवं पदोन्नति कब तक दी जावेगी? विभाग द्वारा राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) विदिशा जिले में शिक्षा विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन वृद्धि का 50 प्रतिशत एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान किया गया है? नाम, पदनाम, विकासखण्डवार सहित बतावें तथा कितने कर्मचारी शेष हैं? शेष कर्मचारियों को अभी तक एरियर का लाभ नहीं दिया गया? नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त कर्मचारियों को प्रथम किश्त जुलाई 2021 एवं द्वितीय किश्त मार्च 2022 में दी जानी थी, अभी तक राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? इसके लिये दोषी कौन है? नाम, पदनाम सहित बतावें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? (ड.) प्रश्नांश (ग) और (घ) के संदर्भ में एरियर की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं किया जावेगा तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु ''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम,2018'' दिनांक 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त लोकसेवको को क्रमोन्नति प्रदान करने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं, पदोन्नति के संबंध में विधिक प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति की प्रक्रिया स्थगित हैं। नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवको की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार निर्धारित करना प्रावधानित हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) जिला विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत 4811 कर्मचारियों को वेतनवृद्धि की किस्त का भुगतान कर दिया गया हैं। द्वितीय किस्त का भुगतान माह मार्च 2022 में किए जाने के आदेश हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। IFMIS सर्वर में कुछ कर्मचारियों की दोनों किस्त एक साथ जनरेट होने से भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी हैं। IFMIS सर्वर में तकनीकी समस्या होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) शेष 1007 कर्मचारियों को प्रथम किस्त एवं समस्त 5818 कर्मचारियों को द्वितीय किस्त का माह मार्च 2022 में भुगतान कर दिया जावेगा।
भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
179. ( क्र. 2835 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के बजट में भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों में अनुदान दिये जाने हेतु बजट प्रावधान किया जाता है? यदि हाँ तो मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन विद्यालयों में कितना-कितना बजट प्रावधान, कितना बजट आवंटित, कितना बजट व्यय किया गया है? संस्थावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त विद्यालयों में विभाग की क्या भागीदारी है? कब से और क्यों बजट दिया जा रहा है? क्या उक्त विद्यालयों में विभाग की हिस्सेदारी, नियम लागू, कमेटी में सदस्यता, प्रदेश के छात्रों का कोटा, विभाग का कक्षाओं में प्रवेश हेतु कोटा निर्धारित है? यदि हाँ बतायें? यदि नहीं तो किस आधार पर राशि जारी की गई है? जारी राशि का कहां-कहां पर किस-किस प्रयोजन से उपयोग किया गया है, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित विद्यालयवार पृथक-पृथक बतायें। (ग) रायसेन जिले अन्तर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी में विभाग की क्या भूमिका है? विद्यालय में क्या राज्य शासन के नियमों, आदेशों का पालन किया जाता है? यदि हाँ तो कलेक्टर रायसेन के आदेश क्र. 266 दिनांक 14.01.22 के उल्लंघन करने पर विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत दिनांक 15.01.22 को एडीएम रायसेन ने प्राप्त की है? यदि हाँ तो पत्र पर कब, क्या, किसके द्वारा विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की गई? आवेदन पत्र की प्रति, विद्यालय में क्या कमी पाई गई, छात्रों के बयान, जांच प्रतिवेदन, किसके विरूद्ध क्या जिम्मेदारी तय की गई? संपूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या तृतीय भाषा गुजराती पढ़ाई जाती है? यदि हाँ तो किस-किस कक्षा के कितने-कितने विद्यार्थियों को, कितने शिक्षकों द्वारा? कक्षावार छात्रों के नाम, पते, गुजराती पढ़ने हेतु परिजनों का सहमति पत्र, शिक्षकों के नाम, पते, मूल निवासी सहित बतायें। प्रदेश में तृतीय भाषा गुजराती पढ़ाने का क्या आधार है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश अनुसार प्रदेश में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान दिया जाता है। म.प्र. शासन द्वारा मार्च 2020 से मार्च 2022 तक सैनिक स्कूल रीवा हेतु राशि रूपये 16,31,65,220.00 बजट प्रावधानित की गई है, जिसमें से राशि रूपये 10,77,37,620.00 का बजट आवंटन किया गया है, उक्त आवंटित राशि से राशि रूपयें 8,26,72,901.00 का अब तक व्यय किया गया है। (ख) सैनिक स्कूल रीवा को राज्य शासन द्वारा छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति, पोषण, बुनियादी ढाचे के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान दिया जाता है। 20 जुलाई 1962 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल की स्थापना की योजना के तहत सैनिक स्कूल रीवा की स्थापना की गई, विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2009-2010 से विभाग द्वारा बजट आवंटन प्रदान किया जा रहा है। सैनिक स्कूल रीवा मेंलोक सभा क्षेत्र के सांसद, कलेक्टर/उपायुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन बोर्ड में सदस्य के रूप में होते हैं, विभाग के नियम लागू नहीं होते हैं। उक्त विद्यालय में म.प्र. के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु 67 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं। विभाग का कक्षाओं में प्रवेश हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं है। सैनिक स्कूल द्वारा जारी की गयी राशि का उपयोग बुनियादी ढांचों के निर्माण, बुनियादी ढांचों के मरम्मत/रखरखाव, छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं छात्र/छात्राओं के पोषण अनुदान हेतु किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ग) जवाहर नवोदय विद्यालय बाडी जिला रायसेन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा शासित एवं संचालित है। नवोदय विद्यालय के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की भूमिका नहीं है। विद्यालय के संबंध में राज्य शासन के नियमों एवं आदेशों के न होने के कारण पालन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कार्यालय कलेक्टर रायसेन के पत्र दिनांक 02.03.2022 अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय बाडी के विरूद्ध प्रश्नांश अन्तर्गत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि दिनांक 15.01.2022 को श्री बृजेश खण्डेलवाल एवं मनोज अग्रवाल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्तुत ज्ञापन के तहत दिनांक 18.01.2022 को उचित कार्यवाही हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी बरेली को निर्देशित किया गया। तदोपरान्त विद्यालय परिसर में रह रहे सभी विद्यार्थियों को उनके अभिभावक गणों को सुपुर्द किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-02 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। प्राचार्य नवोदय विद्यालय से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-03 अनुसार है। प्राचार्य से प्राप्त कक्षावार छात्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि-04 अनुसार है।
गणवेश खरीदी में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
180. ( क्र. 2837 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन तथा महिला बाल एवं विकास के अंतर्गत कितने-कितने स्व सहायता समूहों से कार्य लिया गया? (ख) क्या उक्त स्व-सहायता समूह के पास सिलाई मशीने स्वयं की है? यदि हां, तो स्कूल ड्रेस के कपड़ों के क्रय करने के क्या निर्देश/आदेश है? (ग) उक्त समूहों के माध्यम से गणवेश क्रय करने में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 (ब) के तहत छूट किन-किन कारणों से प्रदान की गई है? (घ) क्या स्कूल ड्रेस/कपड़ा उन समूहों को स्कूल ड्रेस सप्लायर माफियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? केवल कुछ समूहों को राशि देकर माफिया आर्थिक लाभ उठा रहे हैं? यदि नहीं तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी? यदि हां, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। सत्र 2020-21 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कुल 9409, राज्य शहरी आजीविका मिशन में कुल 3616 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में कुल 641 स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय हेतु कार्यवाही की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत छूट प्रदान की गई। (घ) जी नहीं। गणवेश प्रदाय के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर स्व सहायता समूह के नियंत्रणकर्ता विभाग को आवश्यक कार्य हेतु लेख किया जाता है।
मनरेगा कार्यों का समय-सीमा में पूर्ण न किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
181. ( क्र. 2838 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20, 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में धार जिले की विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में कितने सामुदायिक व हितग्राही मूलक कार्य, कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण होने के क्या कारण हैं? लंबित कार्यों की जानकारी पंचायतवार संख्या बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में कार्य, सामग्री एवं मजदूरों का अनुपात निर्धारण के क्या नियम है? उक्त कार्यों में इसका पालन किया गया है? यदि हाँ तो योजनावार बतायें। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त के संबंध में धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बारहमासी सड़क सम्पर्कता अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य, कुल कितनी-कितनी लागत के जनपद में स्वीकृत हैं? जनपद द्वारा अनुशंसित कार्यों को जिला पंचायत कार्यालय धार को कब प्रेषित किया गया हैं? जिला पंचायत को प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है एवं कब तक स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) धार जिले की विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी में वर्ष 2019-20, 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक 4196 एवं सामुदायिक 3914 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) उपरोक्त कार्यों में 4845 कार्य पूर्ण एवं 3265 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत हैं। योजना अंतर्गत कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण सामग्री मद में राशि का सतत प्रवाह नहीं होना रहा है। लंबित कार्यों की ग्राम पंचायतवार संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी सामग्री अनुपात कार्यवार न होकर जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में बारहमासी सड़क संपर्कता अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों एवं लागत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। जनपद द्वारा अनुशंसित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। जिला स्तर पर सुदूर सड़क/खेत सड़क के प्राप्त प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है। वर्तमान में योजना के प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 के संधारण में कठिनाई होने के कारण कार्यों की स्वीकृति नहीं की गई है।
निर्माण एवं अन्य कार्य पर व्यय
[खेल एवं युवा कल्याण]
182. ( क्र. 2841 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं इंडोर स्टेडियम लहार जिला भिण्ड में सीढ़ियां निर्माण व अन्य कार्यों हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कौन-कौन से कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि, कब-कब स्वीकृत की गई एवं किस-किस कार्य हेतु किस-किस निर्माण एजेन्सी को कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं। (ख) क्या निर्माण एजेन्सियों द्वारा 25 से 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद भी प्रथम किस्त के भुगतान की मांग किए जाने के बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से विगत दो वर्ष से अधिक समय से निर्माण कार्य बंद है? यदि नहीं तो भुगतान कब तक किया जाएगा? (ग) क्या इंदिरा गांधी स्टेडियम लहार की अधिकांश भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है? यदि हाँ तो कब तक अतिक्रमण हटाकर पक्की बाउण्ड्रीवाल/तार फेसिंग कराकर स्टेडियम की भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जाएगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं इंडोर स्टेडियम लहार, जिला भिण्ड में सीढ़ियों के निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में स्वीकृत कार्य, लागत, निर्माण एजेंसी, भुगतान आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, सीढ़ी निर्माण हेतु संचालनालय के आदेश क्र. 9087, दिनांक 05.02.2022 द्वारा राशि रू. 16.00 लाख तथा विद्युतीकरण एवं हाईमास्ट लाईटिंग हेतु आदेश क्र. 9085-86, दिनांक 05.02.2022 द्वारा रू. 12.00 लाख तथा आदेश क्र. 9089-90, दिनांक 05.02.2022 को राशि रू. 22.00 लाख का आवंटन प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को बी.सी.ओ. टू बी.सी.ओ. दिया गया है। (ग) नगर पालिका परिषद् लहार से स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग को दिनांक 15.02.2011 को भूमि हस्तांतरण की गई। भूमि पर हस्तांतरण के पूर्व ही अतिक्रमण था। स्थानीय प्रशासन लहार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण हटने के पश्चात बाउण्ड्रीवाल/तार फेन्सिग किये जाने हेतु निर्णय लिया जावेगा।
अंशकालीन शिक्षकों/लिपिकों की वेतन वृद्धि
[स्कूल शिक्षा]
183. ( क्र. 2842 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शिक्षाकर्मी योजना कब लागू की गई थी एवं योजना के प्रारंभ में शिक्षाकर्मी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3 तथा अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों को कितना-कितना वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था एवं वर्तमान में उक्त कर्मचारियों को कितना वेतन/भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में योजना के प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक अंशकालीन लिपिक/भृत्यों की वेतन वृद्धि कब-कब, कितनी-कितनी राशि की की गई? वर्षवार विवरण दें। (ग) क्या अंशकालीन लिपिक/भृत्यों द्वारा कार्यालयीन अवधि में पूरे समय कार्य करने के बावजूद भी उन्हें कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से भी कम वेतन भुगतान कर श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हाँ तो उपरोक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि कब तक की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 05 जनवरी, 1995 के द्वारा शिक्षाकर्मियों की भरती का प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद विरूद्ध शिक्षाकर्मी को रूपये 500, शिक्षक के पद पर शिक्षाकर्मी को रूपये 700 एवं व्याख्याता के पद पर शिक्षाकर्मी को रूपये 1000, मानदेय दिये जाने का प्रावधान था। 1998 में म.प्र.पंचायत/नगरीय निकाय शिक्षाकर्मी भरती नियम प्रभावी होने के पश्चात शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3, का भरती का प्रावधान किया गया। स्थानीय निकायों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.07.2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक में नियुक्त किया गया। 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी एवं 01.07.2018 के पश्चात नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों के वेतनमान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार हैं। अंशकालीन लिपिक एवं भृत्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''दो'' अनुसार हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ग) भुगतान नियमानुसार किया जा रहा हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आर्थिक अनियमितताओं पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
184. ( क्र. 2843 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भवन निर्माण, मरम्मत संविदा शिक्षकों को अनियमित वेतनमान, जनवरी 2020 में प्रदान किये जाने, टेस्टिंग और कंसलटेंसी के नाम पर अनियमित भुगतान किये जाने, लैपटॉप खरीदी एवं अन्य सामग्री खरीदी में नियम विरूद्ध भुगतान किये जाने की प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अतिरिक्त संचालक (वित्त) श्री राकेश खरे एवं प्राध्यापक डॉ. एस.के. जैन की दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई? (ख) यदि हाँ तो उक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट संचालनालय को कब सौंपी थी? जांच रिपोर्ट की प्रति पटल पर रखें। (ग) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कितनी राशि का नियम विरूद्ध भुगतान किये जाने के लिए किन-किन उत्तरदायियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) संचालनालय को रिपोर्ट दिनांक 18/11/2021 को सौंपी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री सुरेश सिंह कुशवाह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में स्कूल खोले जाना
[स्कूल शिक्षा]
185. ( क्र. 2844 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल एवं हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किए जाने की क्या नीति है? (ख) क्या विगत दो वर्षों से प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की बढ़ती आबादी की तुलना में शासकीय हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की आबादी के अनुपात में समुचित व्यवस्था की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) विगत दो वर्षों से नगरीय क्षेत्र में कितने नवीन हाई स्कूल खोले गए हैं एवं कितने हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का उन्नयन किया गया है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विदिशा नगर के शासकीय कन्या हाई स्कूल, चौपड़ा को हायर सेकेण्ड्री में एवं देवास नगर के शासकीय माध्यमिक शाला जवाहर नगर को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कब तक उन्नयन किया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) नगरीय क्षेत्र में शालाओं के उन्नयन हेतु पृथक से कोई मापदण्ड/नीति निर्धारित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी निरंक। (घ) उक्त दोनों शाला शहरी क्षेत्र में संचालित है। दोनों शालाओं से लगभग 2 किलोमीटर पर शाला उपलब्ध है। विभाग स्तर पर शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
सरपंच/सचिवों से बकाया राशि की वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
186. ( क्र. 2848 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की जनपद पंचायत गोहद, रौन एवं लहार के अंतर्गत पूर्व एवं वर्तमान सरपंच एवं सचिवों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? बकायादारों के नाम, पता एवं पद सहित जानकारी दें। (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किन-किन बकायादारों को वसूली हेतु कब-कब नोटिस जारी किए गए? (ग) क्या यह बकायादारों से राशि वसूल नहीं कर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं तो उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं बकाया राशि की वसूली कब तक की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की जा रही है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, समय-सीमा बताना संभव नहीं।
ग्रामीण सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
187. ( क्र. 2852 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 449, 450, 451 एवं 461 दिनांक 28-09-2021 के तारतम्य में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भोपाल के पत्र क्र. 293, दिनांक 23-05-2019 एवं 5654, दिनांक 18-12-2020 के संदर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल के पत्र क्र. 6508, दिनांक 26-10-2021 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क ग्रेवल मार्ग निर्माण स्वीकृत करने हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुलताई ने निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) यदि हाँ तो कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें। उक्त कार्य किस दिनांक से प्रारंभ किये जा चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जनहित को दृष्टिगत रखते हुए बोरपेण्ड से टोपीढाना, गोपालतलाई से शमशानघाट, सोनोली से जामगांव, पोहर से दिवरखेड़, बधोड़ा से देवभिलाई, जामगांव से मोहरखड़ा और साबडी से सोनोरी, मंगोनाखुर्द से तिवरखेड़, मुढापार से ढोढयाढाना, घाटपिपरिया पंचायत बल्होरा डेमवाला सुदूर सड़क विकासखण्ड पट्टन, ग्राम बोथिया से सोमलापुर तक ग्रेवल सड़क पुलिया सहित ग्राम गोला से गिरधर गावड़े खेत से राजेश बारस्कर के खेत तक ग्रेवल सड़क, नागाढाना से गेदुबारसा ग्रेवल सड़क, ग्राम तिवरखेड़ से गोरनी गायडाड तक के मार्गों का निर्माण कार्य कब तक किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों के परिपालन में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मुलताई द्वारा उनके पत्र क्र. 1788 दिनांक 09.11.2021 एवं पत्र क्र. 1808 दिनांक 11.11.2021 से संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के सहायक यंत्री को उल्लेखित निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु स्थल निरीक्षण कर योजना के प्रावधान अनुरूप प्राक्कलन में समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित जनपद पंचायत के सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों को पत्र क्र. 1849 दिनांक 18.11.2021 से पुनः स्मरण कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई है। (ख) जी हां, प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 4 प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्यों को मनरेगा की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है एवं तकनीकी स्वीकृति क्र. 208, 211, 209 एवं 210 दिनांक 21.02.2022 जारी की जाकर समिति की अनुशंसा एवं तदोपरांत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषण की कार्यवाही प्रचलन में है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जी हां, जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित कार्यों को मनरेगा की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है। प्रश्नांश 'ग' में उल्लेखित कुल 14 मार्गों में से 5 मार्गों की तकनीकी स्वीकृति क्रमशः 212, 209, 406, 213 एवं 214 दिनांक 21.02.2022 द्वारा जारी की गई है एवं समिति की अनुशंसा एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषण की कार्यवाही प्रचलन में है। 1 मार्ग ग्राम टोला से गिरधर गांवडे के खेत से राजेश भास्कर के खेत तक निजी भूमि आने से तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी एवं प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में उल्लेखित तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 209 दिनांक 21.02.2022 मंगोनाखुर्द से तिवरखेड़ा मार्ग का उल्लेख प्रश्नांश 'क' के पत्र क्र. 421 में भी है। शेष 7 मार्गों की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति जारी कर कनिष्ठ कार्यालय को आवश्यक दस्तावेज संकलित कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है वर्तमान में कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सड़क मार्गों एवं भवन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
188. ( क्र. 2853 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की जनपद पंचायत कन्नौद के ग्राम डेहरिया पंचायत में विगत 05 वर्षों में कितने मार्ग व भवन निर्माण हुए हैं? (ख) क्या प्रश्नांकित ग्राम में मार्गों भवन का गुणवत्तापूर्वक कार्य किया गया है? यदि हां, तो किस इंजीनियर की निगरानी में कार्य हुआ तथा कार्य का भौतिक सत्यापन कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांकित अवधि में विभाग द्वारा प्रश्नांकित ग्राम पंचायत को बजट प्रावधान अनुसार कितनी राशि की स्वीकृति हुई एवं अन्य मदों से ग्राम पंचायत को कितनी आय हुई तथा ग्राम पंचायत द्वारा कौन-कौन से कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन-किन को कब-कब किया गया? वर्षवार पूर्ण ब्यौरा दें। (घ) ग्राम पंचायत डेहरिया में सचिव का पद कब से रिक्त है? रिक्त पद की पूर्ति अभी तक क्यों नहीं की गई? कब तक पंचायत सचिव के पद की पूर्ति की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) ग्राम पंचायत डेहरिया में सचिव का पद दिनांक 21.08.2020 से रिक्त है। ग्राम पंचायत सचिव की नवीन भर्ती पर प्रतिबंध होने से पद रिक्त है, वर्तमान में सहायक सचिव के पास प्रभार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
विभागीय जांच किये जाने
[स्कूल शिक्षा]
189. ( क्र. 2973 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 17.03.2021 के अतारांकित प्रश्न क्र. 5435 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्राप्त शिकायत पर मण्डल द्वारा दिनांक 30.12.2020 को अपर संचालक, वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी? यदि हां, तो क्या समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंप दिया गया है तथा किन-किन कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई? यदि नहीं तो विलंब का क्या कारण है, मण्डल द्वारा इन कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक विभागीय जांच संस्थित कर कार्यवाही की जावेगी? (ग) कक्ष अधिकारी, श्री शम्मी बेग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मान. न्यायालय में दिनांक 29.04.2017 को चालान प्रस्तुत होने पर सा.प्र.वि. के नियम 1966 के नियम 9 (2) में निलंबित नहीं किये जाने के क्या कारण है? जबकि मण्डल द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों में अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया गया है? नियम सहित बतावें। (घ) यदि प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विभाग उपर्युक्त दोषियों पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) गठित जांच समिति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। गठित समिति द्वारा संबंधितों के दस्तावेजों की सत्यापन रिर्पोट शालाओं/विभाग से प्राप्त हो चुकी है, कुछ शालाओं/विभागों से सत्यापन रिर्पोट प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। गठित जांच समिति की कार्यवाही प्रचलन में होने से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री शम्मी बेग, कक्ष अधिकारी के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच अधिरोपित की गई थी, जांच प्रतिवेदन सक्षम स्तर पर निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (घ) गठित समिति की जांच रिर्पोट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
रोजगार मेलों का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
190. ( क्र. 3019 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिनांक 12 जनवरी, 2022 को स्वामी विवेकानन्द जयंती को रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया और प्रदेश के जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन कर लाखों बेरोजगारों को आगामी दो माह में रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी? (ख) यदि हाँ तो किस-किस जिले में कितने-कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए उन पर शासन की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कौन-कौन सी कंपनियों ने भाग लिया तथा कितने-कितने बेरोजगारों ने पंजीयन कराया? जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने-कितने बेरोजगारों को कितने-कितने वेतन/ पैकेज पर रोजगार उपलब्ध कराया गया? क्या कुछ लोगों ने कम वेतन/पैकेज होने के कारण काम छोड़ दिये है? यदि हाँ तो किस-किस कंपनी से किस-किस जिले में?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। आगामी माह में भी रोज़गार मेला आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्न अवधि में निजी कम्पनियों द्वारा प्रदाय किये गये ऑफर लेटर एवं वेतन/पैकेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रोज़गार मेला नियोजक एवं आवेदकों के बीच एक प्लेटफार्म का कार्य करता है। वेतन/पैकेज का निर्धारण कम्पनी आवेदक की योग्यतानुसार करती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टेक्सटाइल पार्क के लैंड यूज में परिवर्तन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
191. ( क्र. 3125 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल स्थित अचारपुर औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है? यदि हाँ तो कितने क्षेत्र में। (ख) कितने-कितने वर्गफुट के कितने-कितने भू-खण्ड विकसित किये गये हैं? किस-किस को आवंटित किये जा चुके हैं? उनके नाम, पते, साइज सहित जानकारी दें। कितने आवंटित होना शेष हैं? (ग) क्या शासन के समक्ष उक्त टेक्सटाइल पार्क का Land use, Multiple use के अंतर्गत परिवर्तन किये जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है? (घ) यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है एवं कब तक उस पर निर्णय ले लिया जायेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। भोपाल स्थित अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र के समीप टेक्सटाईल पार्क के लिए कुल 44 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। (ख) टेक्सटाईल पार्क में विकसित किये गये भू-खण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। बुकिंग/आवंटित किये जा चुके भू-खण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। 131 भूखण्ड आवंटित होना शेष है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रस्ताव राज्य शासन स्तर पर विचाराधीन है, नियमानुसार मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। अत: वर्तमान में समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अपेक्षित नहीं है।