मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
सितम्बर, 2022
सत्र
मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2022
[ सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2022 के प्रश्नोत्तर ]
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
क्षेत्रीय
मंडियों के
प्रमुख
कार्यों के
प्रस्ताव
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( *क्र. 410 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड एवं विभाग द्वारा वर्ष 2022 जनवरी-फरवरी माह में कृषि उपज मंडी समिति जावरा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न विभागीय कार्यों को आगामी समय में किये जाने हेतु प्रस्ताव चाहे गये थे? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा कृषि उपज मंडी खाचरोद नाका, अरनिया पीथा, उप मंडी पिपलोदा एवं उप मंडी सुखेड़ा के परिसर के अंतर्गत विभिन्न आवश्यक मूलभूत कार्यों के प्रस्ताव अग्रेषित किये गये थे? (ग) यदि हाँ, तो इसी के साथ कालूखेड़ा हाट बाजार एवं रिंगनोद हाट बाजार के विभिन्न आवश्यक कार्यों को स्वीकृत कर, उन्हें प्रारम्भ करने हेतु भी प्रस्ताव अग्रेषित कर आग्रह किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसी के साथ मुख्य मंडी अरनिया पीथा एवं उप मंडी सुखेड़ा, रिंगनोद व ढोढर मंडियों को संपर्कित करने वाले पांच विभिन्न सड़क मार्गों, जो अत्यंत जर्जर हैं, का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 2778/22/जावरा, दिनांक 08.02.2022 द्वारा प्रेषित किया तो प्रश्नांश (क), (ख), (ग) व (घ) में उल्लेखित कार्यों में से किन-किन को स्वीकृति दी गई व शेष आगामी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) मंडी बोर्ड स्तर से सड़क मार्गों की कार्यवाही हेतु शासन से अनुमति प्राप्त नहीं होने से अन्य विकल्प के अभाव में माननीय विधायक के प्रश्नांकित सड़क मार्गों का प्रस्ताव सड़क कार्यों के अन्य प्राप्त प्रस्तावों के साथ सम्मिलित कर पत्र क्रमांक 248, दिनांक 08.06.2022 से मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया है। प्रश्नांश (ख) के प्रस्ताव संदर्भ में कार्यवाही प्रचलन में है। अत: निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
मनरेगा योजना की लंबित राशि का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 516 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की आदिवासी बाहुल्य गंधवानी विधानसभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत हुये हैं व 20 करोड़ की सामग्री की राशि का भुगतान शेष है तथा यह कार्य पूर्ण भी हो गये हैं? (ख) क्या धार जिले में 13 ब्लॉकों में से महज दो या तीन ब्लॉकों में ही 60-40 के अनुपात में अंतर था, जिसके कारण पूरे जिले में सामग्री की राशि के भुगतान की रोक लगा दी गई थी? (ग) प्रश्नांकित (ख) अनुसार यदि हाँ, तो क्या यह अंतर अब पूरे जिले में संतुलित स्थिति में है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा लगाई रोक के परिप्रेक्ष्य में सामग्री मद का भुगतान विगत चार माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी क्यों लंबित है? इसका जिम्मेदार कौन है एवं क्या जिम्मेदार पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जायेगी एवं यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं प्रबंधक संचालक, मनरेगा परिषद भोपाल को शासन द्वारा मनरेगा योजना में सामग्री मद के भुगतान पर लगाई गई रोक को हटाकर सामग्री मद की राशि के भुगतान हेतु पत्र क्रमांक 1697, दिनांक 20.4.2022 को जारी किया गया था? (ड.) प्रश्नांकित (घ) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है एवं प्रश्नकर्ता को क्या जवाब दिया गया है एवं यदि नहीं, तो क्यों तथा मनरेगा योजना की सामग्री के लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, धार जिले की विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 20 करोड़ से अधिक लागत राशि के कार्य स्वीकृत हुये हैं। कुल स्वीकृत कार्यों में से 363 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कुल स्वीकृत कार्यों के सामग्री मद में राशि रूपये 25.80 करोड़ भुगतान होना शेष है। (ख) जिला धार में जनवरी 2022 की स्थिति में जिले का अकुशल श्रम एवं सामग्री का अनुपात 56 : 44 था, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसार योजनान्तर्गत अकुशल श्रम एवं सामग्री अनुपात 60 : 40 जिला स्तर पर संधारित किया जाना प्रावधानित है। अधिनियम के प्रावधान का पालन जिला स्तर पर सुनिश्चित करने तक सामग्री भुगतान पर रोक लगाई जाती है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। (ग) जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अकुशल श्रम एवं सामग्री का अनुपात 78 : 22 है। राशि की उपलब्धता के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 25.14 करोड़ भुगतान हेतु अनुमत्य किया जाकर भुगतान प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पत्र क्रमांक 1697, दिनांक 20.04.2022 प्राप्त नहीं है, यद्यपि पत्र क्रमांक 1679, दिनांक 21.04.2022 माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त है। (ड.) पत्र क्रमांक 1697, दिनांक 20.04.2022 प्राप्त नहीं है। राशि की उपलब्धता के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 25.14 करोड़ भुगतान हेतु अनुमत्य किया जाकर भुगतान प्रक्रियाधीन है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है, उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है।
मनरेगा कार्य का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 459 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों को एक वर्ष में 100 दिवस के कार्य हेतु वर्ष की गणना किस दिनांक से प्रारंभ होती है तथा किस दिनांक को अंतिम माना जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा कार्य का भुगतान अगर उसी वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष में भुगतान होने की स्थिति में उसकी गणना किस वर्ष में मानी जाती है? (ग) डिण्डौरी जिले में वर्ष 2020-2021 में कितनी राशि का भुगतान मजदूरी एवं सामग्री का शेष था, जो आगामी वर्ष में भुगतान हुआ है? इसकी गणना किस वर्ष में की जायेगी? गणना क्या विधि संगत है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी श्रमिकों के 100 दिवस के कार्य की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल से प्रारंभ होती है तथा दिनांक 31 मार्च को अंतिम माना जाता है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा कार्य का भुगतान अगर उसी वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता है, तो आगामी वित्तीय वर्ष में भुगतान होने की स्थिति में किये गये भुगतान का लेखांकन, स्थायी वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुरूप किए गए भुगतान का लेखांकन जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान हुआ है, उसी वित्तीय वर्ष में किया जाता है। (ग) डिण्डौरी जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सामग्री एवं मजदूरी मद में भुगतान हेतु शेष राशि, जिसका भुगतान आगामी वित्तीय वर्षों में किया गया है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, शेष जानकारी उत्तरांश 'ख' अनुसार है।
अन्नपूर्णा, सूरज धारा तथा ग्राम बीज योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
4. ( *क्र. 194 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजनाएं कब से प्रारंभ की गयी तथा योजना प्रारंभ के समय से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए दी गयी राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार उपलब्ध करायें। (ख) अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों को अनाज वाली फसलों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज वाली अन्नपूर्णा योजना तथा दलहन तथा तिलहन फसलों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराने वाली सूरज धारा योजना क्या बंद कर दी गयी है? यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से इन योजनाओं को बजट न दिये जाने का कारण स्पष्ट करें। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराने वाली ग्राम बीज योजना में भी बजट न देने का कारण बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000-01 एवं बीज ग्राम योजना वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गयी है। सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ के समय से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में योजनाओं के लिये दी गयी राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है एवं बीज ग्राम योजना प्रारंभ के समय से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में योजनाओं के लिये दी गयी राशि की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों को अनुदान देने वाली सूरजधारा एवं अन्नपूर्णा योजना वर्तमान में स्थगित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य बजट होने के कारण इन योजनाओं में बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। बीज ग्राम योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर लाभान्वित करने हेतु निरंतर बजट प्रदाय किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
बीज वितरण की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
5. ( *क्र. 418 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 102, दिनांक 08 जुलाई, 2019 के संदर्भ में बताएं कि शासन के आदेशानुसार निजी बीज उत्पादन समितियों से बीज क्रय नहीं करने के निर्देश थे तो बीज निगम एवं एन.एस.सी. से बीज क्यों नहीं खरीदा गया? (ख) क्या तत्कालीन उप संचालक कृषि हरदा को निजी बीज उत्पादन समितियों से बीज क्रय करने के कारण दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो कटनी जिले के उप संचालक कृषि को अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक निजी समितियों से कितना-कितना बीज क्रय किया गया? वर्षवार जानकारी दें। कब तक संबंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय के पत्र क्र./बी-14-2/2019/14-2 भोपाल दिनांक 03 जून, 2019 द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम अथवा अन्य शासकीय संस्थाओं से बीज क्रय करने के निर्देश हैं। म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मंत्रालय के पत्र क्र./बी-14-2/2019-14-2/3203 भोपाल दिनांक 05 जुलाई, 2019 के द्वारा अन्य शासकीय संस्थाओं में म.प्र. राज्य बीज सहकारी उत्पादक एवं विपणन संघ से संबद्ध बीज समितियों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत बीज संघ से संबद्ध बीज समितियों एवं बीज निगम से ही बीज क्रय किया गया है। बीज प्रदाय की प्रक्रिया निर्धारण निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) श्री जे.आर. हेडाऊ, तत्कालीन उप संचालक कृषि हरदा के विरूद्ध शासन निर्देश के विपरीत बीज निगम के पास उपलब्ध बीज प्राप्त न कर निजी समिति का बीज क्रय किये जाने के कारण म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4A/55/2013/14-1 दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा निलंबित किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 382 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक मूलक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये-गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? स्वीकृत राशि सहित जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा सामग्री मद से किन-किन वेन्डरों को कितना भुगतान किया गया है? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या केवल सामुदायिक कार्यों का ही भुगतान किया जा रहा है? हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में विकासखण्ड लटेरी की ग्राम पंचायत उनारसीकलां, सेमरामेघनाथ, झूकरजोगी तथा विकासखण्ड सिरोंज की ग्राम पंचायत चौड़ाखेड़ी, भौंरिया, पामाखेड़ी के निर्माण कार्यों की जांच कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा की गई? अधिकारी का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही लंबित है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? ग्राम भौरिया वि.ख. सिरोंज के निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड जांच एजेन्सी को कब-तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? उक्त पंचायतों की शिकायतें कब एवं किस को प्राप्त हुई हैं एवं क्या जांच की गई है? यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों एवं कब-तक की जावेगी? (घ) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 2828, दिनांक 15 मार्च, 2022 पर सदन में माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा तीन माह में पंचायतों की जांच करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा जांच नहीं कराई गई? इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी एवं पंचायतों की जांच कब तक करवा दी जावेगी? (ड.) CEO जिला पंचायत विदिशा के पत्र क्र. 1484/जि.पं./2022, दिनांक 01.02.2022 एवं आयुक्त मध्यप्रदेश एवं आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 2926/न.क्र./377/ज.शि.नि.प्र./ एन.आर. 14/21, भोपाल दिनांक 02.11.2021 की क्या जांच की गई? यदि जांच नहीं की गई है? तो इसके लिए दोषी कौन हैं? यदि जांच की गई है, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब-तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक मूलक कार्य की जानकारी जनपद पंचायतवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में अंकित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया गया। सामग्री मद में वेंडरों को भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी द्वारा सामुदायिक कार्यों के साथ-साथ हितग्राही मूलक कार्यों का भुगतान किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ड.) आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्र. 5926/न.क्र./377/ज.शि.नि.प्र./एन.आर.14/21 भोपाल, दिनांक 02.11.2021 में संशोधन किया जाकर आदेश क्रमांक 11220, दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से नवीन जांच दल गठित किया गया है। जांच दल से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
समर्थन मूल्य पर चना एवं मूंग खरीदी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( *क्र. 264 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिले में कितने केंद्रों पर चना एवं मूंग खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई? वर्षवार सूची देवें। (ख) क्या वर्ष 2021- 22 में लक्ष्य के अनुसार समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी की गई है? यदि हाँ, तो कितनी? सूची देवें। यदि नहीं, तो क्या कारण है कि किसानों के चना को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया है? (ग) शासन द्वारा लक्ष्य के अनुरूप समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। दमोह जिले में वर्ष 2021-22 में चना फसल का समर्थन मूल्य की तुलना में बाजार भाव अधिक होने के कारण कृषकों द्वारा अपनी उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय करने में रूचि नहीं दिखाई गई। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
बेरोजगारी के आंकड़े एवं रोजगार की उपलब्धता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
8. ( *क्र. 1377 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा में 1 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक जिला गुना एवं विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा में कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये एवं इन रोजगार मेलों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में जिला रोज़गार कार्यालय, गुना में 39846 आवेदकों ने एम.पी. रोजगार पोर्टल पर पंजीयन कराया है। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) एवं (ग) प्रश्नावधि में जिला मुख्यालय गुना में 24 रोज़गार मेले आयोजित किये गये। इनमें 8612 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा में रोजगार मेला आयोजित नहीं किया गया।
मंडी निधि से स्वीकृत सड़कों की स्थिति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( *क्र. 605 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से 2017 तक मैहर विधान सभा क्षेत्र में मंडी सड़क निधि योजनान्तर्गत कितनी सड़कें कितनी लागत की स्वीकृत की गई थी? इनका निर्माण किस एजेंसी द्वारा कब पूर्ण किया गया? इनके निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी किन-किन की थी? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित सड़कों के घटिया निर्माण व असमय खराब हो जाने की जांच क्या उच्च स्तर से कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? गुणवत्ताहीन सड़कों के निर्माण के दोषियों के विरूद्ध कब तक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? (ग) मैहर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित वर्तमान में मंडी फंड से किन-किन कार्यों के प्रस्ताव लंबित हैं? इन्हें कब तक स्वीकृत किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2015 से 2017 में मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसान सड़क निधि से स्वीकृत 13 सड़कें लागत रू. 31.50 करोड़ की स्वीकृत की गयी है, सड़कवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है तथा सड़कों की निर्माण एजेंसी एवं सड़क कार्य के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सड़कों के निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी मण्डी बोर्ड के तकनीकी संभाग रीवा में पदस्थ तकनीकी अमले की थी। (ख) उत्तरांश 'क' में संलग्न जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया गया तथा कराया जा रहा है, जिसमें से 10 पूर्ण ग्रामीण सड़कों पर आवागमन के दौरान क्षतिग्रस्त होने से उसका सुधार संबंधित ठेकेदार के माध्यम से 5 वर्ष तक गारन्टी अवधि के तहत कराया जाना अनुबंधित है। उक्त संबंधित ठेकेदारों को सुधार कार्य हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, जिसमें से अन्यथा की स्थिति में 01 ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है। (ग) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति मैहर तथा उपमण्डी धुनवारा के कार्यों के प्रस्तावों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है। उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। अत: निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
[स्कूल शिक्षा]
10. ( *क्र. 69 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्र. 408, दिनांक 08 मार्च, 2022 के उत्तर में बतलाया है कि वर्ष 2020-21 में कक्षा 12 वीं की परीक्षा आयोजित न किये जाने से मेरिट सूची तैयार नहीं की गई, इस कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो शासन ने इस सम्बंध में कब क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? बजट में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्न क्र. 163, दिनांक 20.12.2021 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट 2 के सरल क्र. 5 में वर्ष 2020-21 में लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या 40551 तथा प्रदाय राशि 1013125000/- और 21 छात्र-छात्राएं योजना से वंचित बताये हैं? प्रश्नांश (ग) के उत्तर में वर्ष 2019-20 में योजना के अंतर्गत लेपटॉप हेतु राशि का वितरण नहीं किया गया, बतलाया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी असत्य है? शासन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिलवाना कब तक सुनिश्चित करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। उत्तरांश (क) के प्रकाश में निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत राशि रू. 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु राशि का प्रदाय माध्यमिक शिक्षा मंडल को किया गया। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लैपटॉप क्रय हेतु राशि का प्रदाय किया गया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में परीक्षा आयोजित नहीं होने से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना का लाभ नहीं दिया गया है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में लैपटॉप क्रय हेतु राशि का प्रदाय किया गया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में परीक्षा आयोजित नहीं होने से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभ नहीं दिया गया। जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों की पुताई एवं मरम्म्मत में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 327 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितनी राशि स्कूलों के पुताई, मरम्मत, चाक, डस्टर एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हेतु स्कूलवार कितनी-कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक व्यय की गई? विवरण देवें। (ख) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत प्राईमरी एवं मिडिल स्कूलों की मरम्मत एवं पुताई में चाक, डस्टर में स्कूलवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्तमान में कौन-कौन से स्कूल हैं, जिनमें पुताई एवं मरम्मत कार्य शेष हैं? (ग) क्या उक्त कार्य विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी निविदा, टेन्डर के कराये गये हैं तथा पुताई एवं मरम्मत कार्य पूर्णतः गुणवत्ताविहीन हैं? क्या स्कूलों में न ही मरम्मत और न ही पुताई हुई हैं, लेकिन बिल स्वीकृत कर राशि आहरित कर ली गई है? उक्त कार्यों का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है? विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह पुताई में उपयोग होने वाले डिस्टेम्पर, पेन्टस, आयरन पेन्टस, वुडन पेन्टस किसी ब्रान्डेड कंपनी के उपयोग नहीं किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र राजनगर की समस्त स्कूलों में पुताई कराई गई है। (ग) विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए सामग्री क्रय एवं कार्य कराया गया है। शाला एकीकृत निधि अंतर्गत शाला भवनों में पुताई एवं मरम्मत कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा गुणवत्ता अनुसार कराये जाते हैं। बिना कार्य के राशि आहरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यों का सत्यापन संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। पुताई में उपयोग होने वाले डिस्टेम्पर, पेन्ट्स, आयरन पेन्ट्स, वुडन पेन्ट्स किसी ब्रान्ड विशेष के उपयोग के निर्देश नहीं है।
सी.एम. हेल्पलाइन की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( *क्र. 336 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना से विषयानुसार तीन बिन्दुओं में जानकारी उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र क्र. 119/नि.स./एफ-17 (क)/04/जि.पं./2022 दिनांक 16.04.2022 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 235/नि.स./एफ-017 (क)/06/2022 अम्बाह दिनांक 10.06.2022 द्वारा कोई पत्र लेख किये गऐ थे? यदि हाँ, तो चाही गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में विभाग को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र द्वारा चाही गई जानकारी विभाग द्वारा सदन के माध्यम से मुझे उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में विभाग को प्रेषित पत्र में चाही गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाये जाने एवं विलम्ब हेतु उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। पत्र के क्रम में चाही गई जानकारी निज सहायक मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र अंबाह को कार्यालय जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के पत्र क्रमांक 1147-48, पहाड़गढ़ दिनांक 28.04.2022 के द्वारा उपलब्ध कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी, कार्यालय जनपद पंचायत पहाड़गढ़ एवं जिला पंचायत मुरैना द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पुन: मान. विधायक जी के ईमेल kamleshgour1981gmail.com पर भेज दी गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'क' के क्रम में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
विधानसभा क्षेत्र केवलारी अन्तर्गत मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 18 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र-116 केवलारी अन्तर्गत ग्राम भोरगोंदी एवं पीपरदौन के मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय के द्वारा पत्र क्रमांक-166 निज सहायक/सिवनी दिनांक 14.03.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पंचमतल पर्यावास भवन अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई-1 सिवनी के द्वारा केवलारी-पाण्डया छपारा रोड (टी 05) से भौरगोंदी मार्ग की लंबाई 2.71 कि.मी. कार्य की लागत रूपये 158.29 लाख एवं भादूटोला से पीपरदौन मार्ग की लंबाई 2.08 कार्य की लागत 81.88 लाख रू. का (दोनो) मार्ग का डी.पी.आर. एस.टी.ए. जबलपुर से अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक-232, दिनांक 23.2.2018 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पंचमतल पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी? कितने दिनों में कार्य होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 अंतर्गत प्रदेश में समस्त पात्र बसाहटों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने के लिये नवीन मार्गों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अतः नवीन कार्यों की स्वीकृति इस योजना में संभव नहीं है। 'एम.पी.आर.सी.पी. योजना के घटक ए-1, 10,000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों के उन्नयनीकरण एवं घटक ए-2, 510 कि.मी. दोहरी संपर्कता के अंतर्गत प्रावधानित निर्धारित सभी मार्गों का चयन किया जा चुका है। अब कोई लंबाई शेष नहीं है। वर्तमान में प्राधिकरण अंतर्गत संचालित, राज्य संपर्कता योजना की निरंतरता न होने से उक्त मद में अब नवीन स्वीकृतियां प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्रश्नांकित मार्गों का निर्माण किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
अप्रारंभ/अपूर्ण निर्माण कार्यों में राशि का अनियमित आहरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( *क्र. 317 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न विकासखण्डों की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों में अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों की राशि का आहरण कर वित्तीय अनियमितता किए जाने पर जिम्मेदार संबंधितों से उक्त राशि की वसूली किए जाने हेतु वर्तमान में क्या प्रावधान हैं? क्या अधिकांश ऐसे प्रकरणों में राशि की वसूली नहीं हो पा रही है तथा आहरणकर्ता जिम्मेदारों के विरूद्ध भी कठोर कानून के अभाव में दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हो पाती, जिससे प्रतिवर्ष शासन के धन की निरंतर क्षति हो रही है तथा ग्रामीण विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों की राशि के आहरण की वसूली हेतु वर्तमान नियमों को सख्त कर कठोर कानून बनाकर ऐसे प्रकरणों में दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही होने से ग्राम पंचायतों में आगामी समय में अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों में राशि आहरण करने संबंधी वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों में कमी होगी? क्या निर्माण कार्यों में राशि गबन करने संबधी वित्तीय अनियमितता करने के लगातार होने वाले प्रकरणों की रोकथाम हेतु सख्त कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? यदि आवश्यकता है तो कब तक सख्त कानून बनाये जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं (ख) उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति/पदस्थापना/पदोन्नति के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
15. ( *क्र. 28 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं? (ख) क्या भोपाल संभाग में प्रयोग शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी? वर्तमान में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? (ग) प्रश्न दिनांक तक कितने सी.एम. राईज विद्यालय शुरू हो चुके हैं? (घ) क्या सी.एम. राईज विद्यालयों में प्राप्तांक के आधार पर पदस्थापना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्राचार्य को पदोन्नति/पदनाम दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भोपाल संभाग में कुल 154 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। (ख) जी हाँ। इस संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग के 274 सी.एम. राइज स्कूल प्रारंभ किये गये हैं। (घ) जी हाँ। सी.एम. राइज स्कूल हेतु चयनित विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों ने यदि लिखित परीक्षा को क्वालीफाई किया है तो उसी विद्यालय में यथावत पदस्थ रखा गया है। गैर सी.एम. राइज स्कूल के शिक्षकों को मेरिट क्रम अनुसार उनके द्वारा दिए गए विकल्प अनुसार पदस्थ किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्राचार्य संवर्ग को पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदनाम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( *क्र. 434 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जनपद और गोगावा जनपद में इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची जारी की गई है, उसमें हितग्राही पात्र/अपात्र के क्या क्या मापदंड थे? इस सूची को बनाने में किस-किस अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी? इस सूची के सत्यापनकर्ता के नाम, पद, मोबाइल नंबर सहित सूची देवें। (ख) उक्त सूची में क्या कोई पात्र हितग्राही छूटा है? यदि छूटा है तो उसे कैसे जोड़ा जाएगा और पात्र हितग्राही को छोड़ने वाले कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) उक्त सूची से जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया, उनको किन मापदंडों के आधार पर अपात्र किया गया है? उनकी सूची नाम पता मोबाइल नंबर अपात्र होने का कारण एवं अपात्र करने वाले अधिकारियों के नाम पता मोबाइल नंबर सहित देवें। (घ) उक्त सूची में जो वरीयता बनाई गई है, उस वरीयता का आधार क्या है? ग्राम पंचायत वार वरीयता क्रम किस आधार पर बनाया गया? उसके संपूर्ण दस्तावेजों, वरीयता क्रम के प्रमाणित दस्तावेजों की छाया प्रति सहित सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पात्र एवं अपात्रता के मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में नाम जोड़ने हेतु भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में अपात्र किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' (हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर पोर्टल पर उपलब्ध नहीं) तथा परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) सूची में वरियता का आधार वंचितता की तीव्रता के मापदण्डों के अनुक्रम में भारत सरकार के पोर्टल पर तय किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वित्तीय अनियमितता पर कार्यवाही
[खेल एवं युवा कल्याण]
17. ( *क्र. 414 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले के तत्कालीन खेल अधिकारी मुकुल बेंजामिन पर वित्तीय अनियमितता के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (ख) क्या रतलाम के तत्कालीन जिला खेल अधिकारी मुकुल बेंजामिन द्वारा जांच में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है? क्या पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो बताएं कि अभी तक उन पर क्या कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई है? (ग) क्या जांच समिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, बावजूद इसके संबंधित पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? (घ) बताएं कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी संबंधित जिला खेल अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? गठित समिति का प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करने के बाद आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संचालनालय आदेश क्र. 7257, दिनांक 15.12.2021 द्वारा प्रकरण में जांच हेतु, जांच समिति गठित की गई है। समिति द्वारा जांच की जा रही है। (ख) तत्कालीन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला रतलाम द्वारा दिनांक 08.06.2022 को समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसका समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नोत्तर ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्थानांतरण नीति का निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 331 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक एवं अन्य के स्थानांतरण हेतु पंचायत विभाग द्वारा स्थानांतरण के लिये वर्ष 2018 से चालू वित्तीय वर्ष में कोई नीति निर्धारित की गई है एवं इसमें किन-किन का स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सिवनी जिले में प्रश्नांश (क) की नीति अनुसार किन-किन का स्थानांतरण किस-किस संस्था में किया गया है? विकासखण्डवार/संस्थावार/ नामवार/वर्षवार जानकारी देवें। (ग) स्थानांतरण नीति के विरूद्ध किये गये स्थानांतरण के संबंध में प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1787, दिनांक 19.07.2019 के जवाब में जिला पंचायत कार्यालय के स्थानांतरण से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रकरण की जांचकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुये अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन सी.ई.ओ., जिला पंचायत सिवनी स्वरोचिष सोमवंशी के द्वारा 41 अध्यापक संवर्ग एवं 06 अप्रैल 2018 को शिक्षक संदीप मिश्रा स्थानांतरण/संविलियन नीति के विरूद्ध किये गये थे, परन्तु उनके आदेशों को निरस्त करके खानापूर्ति कर श्री सोमवंशी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक न कर शासन बचाव कर रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार 26 नस्तियां प्राप्त नहीं हुई है। प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर शाखा लिपिक (1) श्री डी.के. यादव, सहायक ग्रेड-1 (2) श्री बी.पी. सनोडिया, सहायक ग्रेड-1 (3) श्री तुषार सुखदेव, सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। श्री डी.के. यादव, सहायक ग्रेड-1 की मृत्यु दिनांक 19.10.2020 को हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समाप्त की गई है। शाखा के अन्य लिपिक श्री बी.पी. सनोडिया, सहायक ग्रेड-1, श्री तुषार सुखदेव, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्णता पर है। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में 41 अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण जिसमें श्री संदीप मिश्रा का स्थानांतरण भी नियम विरूद्ध होने से समस्त स्थानांतरण निरस्त कर दिये गये थे। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री स्वरोचिष सोमवंशी के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।
ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 272 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण अंचलों में आवागमन को सुलभ करने हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सड़कों का निर्माण कराया जाता है? अगर हां, तो विधानसभा क्षेत्र दिमनी में दिसम्बर 21 से मई 22 तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया? (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में आवागमन को सुलभ करने हेतु सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क के 75 प्रस्ताव दिनांक 12.01.2021 से 05.04.2022 तक जिला स्तर के अधिकारियों को प्रस्तावित किये थे, इनमें से कितने मार्गों पर सड़क निर्माण कराया जा चुका है व कितने शेष हैं? अगर सड़क निर्माण नहीं कराया गया है तो क्यों? क्या प्रस्तावित मार्गों पर सड़क निर्माण कराया जावेगा? अगर हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र दिमनी की ग्राम पंचायतों में दिसंबर 21 से मई 22 तक 04 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हुये हैं एवं 01 कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्र दिमनी में दिसम्बर 21 से मई 22 तक निर्मित सड़कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में ग्रामीण सुदूर सड़क निर्माण के दिनांक 12.01.2021 से 05.04.2022 तक जिला स्तर पर कुल 94 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावित प्रस्तावों में 03 कार्य स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं, 03 कार्य जिला स्तर से स्वीकृत हैं, 15 कार्य ग्राम पंचायतों में पूर्व से दो सड़क निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से नियमानुसार स्वीकृत नहीं की गयी, 06 पक्की सड़क की मांग की गयी है, जो वृहद सामग्री मूलक एवं उच्च तकनीकी तथा विगत वर्षों में जिले में वृहद संख्या में अपूर्ण/प्रगतिरत कार्य होने से मनरेगा योजना अंतर्गत साध्य नहीं है, प्रस्तावित 13 सड़क मनरेगा एवं अन्य योजना से पूर्व से निर्मित है, 05 सड़क परीक्षण योग्य नहीं पायी गयी हैं। जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 170 सुदूर सड़क एवं वर्ष 2022-23 में 12 सुदूर सड़क पूर्ण एवं 437 सुदूर सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना लक्षित है। अतएव सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क की स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से प्रस्तावित शेष 49 सड़क कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 582 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत जनपद पंचायत मुरैना एवं जनपद पंचायत जौरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 में 15 वें वित्त में क्या-क्या कार्य हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जनपद जौरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिर्राज शर्मा द्वारा ग्राम पंचायतों से 20 से 25 प्रतिशत कमीशन लेकर कार्य दिये गये हैं, जिससे शासकीय कार्य मापदण्डों के अनुसार नहीं हुये हैं एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में धरातल पर हुए कार्यों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच कब तक की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार दोषियों पर कार्यवाही कब तक की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूल शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 450 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में कुल कितने पद रिक्त हैं? माध्यमिक शाला के रिक्त पदों को संख्यात्मक जानकारी बतावें। (ख) बैतूल जिले में शिक्षा विभाग के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला में कितने पद प्रमोशन के हैं तथा कितने पद सीधी भर्ती के हैं? श्रेणीवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार विभाग द्वारा कब प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी? (घ) विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1048, दिनांक 15.03.2022 के अनुसार माध्यमिक शाला में न्यूनतम 03 शिक्षकों का प्रावधान रखा गया है और इसमें विज्ञान विषय का शामिल है। परन्तु विभाग द्वारा 5670 की भर्ती प्रक्रिया में गणित विषय के 1312 पदों पर भर्ती की जा रही है, परन्तु विज्ञान विषय के कुल 50 पदों पर ही भर्ती की जा रही है, ऐसा क्यों।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल जिले में प्राथमिक शाला में 28 पद एवं माध्यमिक शाला में 497 पद रिक्त हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2016 के अनुसार माध्यमिक शालाओं में न्यूनतम 03 शिक्षकों का प्रावधान है, जिनके विषय विज्ञान एवं गणित (गणित विषय सहित विज्ञान), भाषा (अंग्रेजी) एवं सामाजिक विज्ञान हैं। माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की विषयवार उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक शिक्षकों के पद विज्ञापित किये गये हैं। विज्ञान विषय में रिक्तियां कम होने के कारण कम संख्या में पद विज्ञापित किये गये हैं।
अमानक धान बीजों का विक्रय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( *क्र. 501 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिला म.प्र. का प्रमुख धान उत्पादक जिला है? यदि हाँ, तो जिले में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में धान की फसल का उत्पादन किया जाता है? धान फसल उत्पादन के लिये जिले में धान बीज की कितनी मात्रा की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है? धान बीज की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है? कौन-कौन सी धान बीज उत्पादक कंपनियों को म.प्र. शासन द्वारा धान बीज की आपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान की गयी है? (ख) म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कौन-कौन सी कंपनियों द्वारा बालाघाट जिले में धान बीज की कौन-कौन सी किस्मों की आपूर्ति की जा रही है? धान बीज की मानकता के क्या मापदण्ड हैं? कृषि विभाग द्वारा किस प्रकार धान बीज की मानकता की जांच की जाती है? वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब एवं कहां-कहां धान बीज की जांच संबंधी कार्यवाही की है? कहां-कहां धान बीज की अमानकता पाई गई तथा अमानक धान बीज विक्रय करने वाली कंपनियों अथवा व्यापारियों पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या बालाघाट जिले में विगत वर्षों में यशोदा सीड्स तथा केशव खनक सीड्स कंपनी के बीज विक्रय को जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रतिबंधित करने के क्या कारण थे? जिले में उक्त कंपनियों के सीड्स का विक्रय पुन: प्रारम्भ किये जाने की अनुमति किसके द्वारा एवं किस आधार पर प्रदान की गई? विकासखण्ड वारासिवनी एवं खैरलांजी में धान बीज विक्रय हेतु किस-किस को लायसेंस प्रदान किया गया है? गैर लायसेंसधारी व्यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्त कंपनियों के उत्पादित धान बीज का विक्रय रोकने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जिले में धान फसल के उत्पादन की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। धान फसल उत्पादन के लिये जिले में धान बीज की प्रतिवर्ष आवश्यकता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। धान बीज की आपूर्ति हेतु जिले में मुख्यत: म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रमाणित बीज का वितरण कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जिले में पंजीकृत निजी बीज विक्रेताओं द्वारा धान बीज कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य शासन द्वारा धान बीज उत्पादक कंपनियों को बीज की आपूर्ति हेतु मान्यता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) जिले में बीज विक्रय हेतु अनुज्ञापन अधिकारी (उप संचालक कृषि) द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति के आधार पर धान बीज उत्पादक कंपनियों द्वारा विभिन्न धान किस्मों का बीज पंजीकृत निजी विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय किया जाता है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। धान बीज के मानकता संबंधी मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। विभाग द्वारा धान बीज की मानकता की जांच रेन्डमली बीज नमूने लिये जाकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजकर कराई जाती है। वर्ष 2018-19 से प्रश्नांकित अवधि तक विभाग द्वारा लिये गए धान बीज नमूनों एवं अमानक नमूनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार' अनुसार है। (ग) जी हाँ। विगत वर्षों में कृषकों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर क्रमश: यशोदा सीड्स (वर्ष 2017) व केशव खनक सीड्स (वर्ष 2014) का बीज प्रतिबंधित किया गया था। यशोदा सीड्स द्वारा माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में दायर याचिका क्र./WP/8234/2014 पर पारित निर्णय के अनुपालन में प्रतिबंध शिथिल किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में विचाराधीन है तथा केशव खनक सीड्स द्वारा अभिलेख पूर्ण किये जाने पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। विकासखंड वारासिवनी एवं खैरलांजी में धान बीज विक्रय हेतु अधिकृत विक्रेताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पांच' अनुसार है। गैर लायसेंसधारी व्यापारियों एवं गैर अनुमति प्राप्त कंपनियों के उत्पादित धान बीज विक्रय संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्त होना नहीं पाया गया।
कौशल विकास केंद्र का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
23. ( *क्र. 390 ) श्री
सचिन
सुभाषचन्द्र
यादव : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) तहसील
मुख्यालय
कसरावद में
रोजगारोन्मुखी
कृषि
अभियांत्रिकी
के कौशल विकास
केंद्र की स्वीकृति
वर्ष 2019-20
में संचालक
कृषि
अभियांत्रिकी
भोपाल के आदेश
क्र. 2849 के
द्वारा
प्रदान की गई
थी, जिसकी
कार्य एजेन्सी
भी निर्धारित
कर ली गई थी? कार्य
कब तक प्रारंभ
होगा?
(ख)
उपरोक्त
निर्माण
कार्य में
विलंब के क्या
कारण हैं? (ग) उक्त
कार्य कब तक
पूर्ण कर लिया
जाएगा? नहीं
तो कारणों का
उल्लेख करें। उक्त
निर्माण
कार्य की
कार्य एजेंसी
किसे बनाया
गया है?
किसान
कल्याण मंत्री
( श्री कमल
पटेल ) : (क) जी हाँ। किन्तु
स्वीकृत
प्रोजेक्ट
के अंतर्गत
राशि प्राप्त
नहीं होने से
निर्माण
कार्य
प्रारंभ नहीं
हो सका। कार्य
प्रारंभ किये
जाने के संबंध
में जानकारी प्रश्नांश
''ख'' के उत्तर
में प्रस्तुत
है। (ख) आत्म
निर्भर मध्यप्रदेश
रोडमैप 2023 एवं कृषि
यंत्रीकरण के
विजन 2035
के अंतर्गत यह
निर्णय लिया
गया है कि
प्रत्येक
संभाग में एक
कौशल विकास
केन्द्र स्थापित
किया जाना है।
अभी तक पांच
संभागों में
इनकी स्थापना
की जा चुकी है।
इंदौर संभाग
के अंतर्गत
इंदौर मुख्यालय
में कौशल
विकास केन्द्र
का निर्माण
प्रगति पर है, अत: इंदौर
संभाग के अधीन
कसरावद जिला
खरगोन में
पृथक से कौशल
विकास केन्द्र
स्थापित
करना प्रस्तावित
नहीं है। (ग) प्रश्नांश
''ख'' के उत्तर
के
परिप्रेक्ष्य
में इस कार्य
को किया जाना
प्रस्तावित
नहीं है।
म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन स्कूलों में आवश्यक व्यवस्थाएं
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 439 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं इंदौर जिले में कितने प्राइमरी, मिडिल और कितने मैट्रिक स्कूल हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) भोपाल एवं इंदौर जिले में कितने प्राइमरी, मिडिल और कितने मैट्रिक स्कूल हैं, जिनमें पीने के लिए शुद्ध जल (R O water) उपलब्ध है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) भोपाल एवं इंदौर जिले में कितने प्राइमरी, मिडिल और कितने मैट्रिक स्कूल हैं, जिनमें आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु स्वचलित अग्नि शामक (Portable Fire Extinguisher) यन्त्र उपलब्ध हैं? सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक यह सुविधा सभी स्कूल में उपलब्ध होगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर है। (ख) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर एवं प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है। (ग) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर एवं प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' पर है। आकस्मिक अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु सभी स्कूलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। शालाओं में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु बालू से भरी बाल्टियां उपलब्ध रहती है। स्कूलों को उपलब्ध अनुदान से शाला विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अग्निशामक यन्त्र क्रय किये जाते हैं। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
25. ( *क्र. 362 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं? क्या शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया? (ख) आदेश क्र. एफ-1-09/2019/42-1, दिनांक 24.05.2021 के बिंदु क्र. 5.2 के अनुसार दिनांक 31.12.2015 को पूर्व संशोधित संरचना में प्राप्त विद्यमान वेतन को 2.57 घटक से गुणा कर दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में पुनरीक्षित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है? (ग) कितने शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2021 के बाद भी 01.06.2022 तक वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया? कृपया संस्थावार शिक्षकों के नाम बतावें तथा विभागीय आदेश या शासन के आदेश के तहत कितने शिक्षकों को वेतनमान के लाभ से वंचित किया गया है? यदि नहीं, तो वेतनमान से वंचित शिक्षकों को लाभ कब तक दिया जायेगा? (घ) वेतनमान के लाभ से शिक्षकों को वंचित करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोष एवं लेखा के आदेश क्र. 45 दिनांक 23.03.2019 के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक जानकारी देवें एवं शिक्षकों को एरियर का भुगतान कब किया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
भाग-2
नियम
46
(2) के अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
उप
संचालकों का
स्थानांतरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 10 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिले में उप संचालक कृषि के पद पर किन-किन सहायक उप संचालक कृषि को प्रभारी कब-कब से बनाया गया है? (ख) नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग अंतर्गत स्थानांतरण नीति 2021 के तहत कितने उप संचालक, कृषि का स्थानांतरण अन्यत्र किया गया? उनमें से किस-किस जिले के उप संचालकों को किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उप संचालकों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश के 16 जिलों में उप संचालक कृषि के पद पर 16 सहायक संचालकों को प्रभारी बनाया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग अतंर्गत स्थानांतरण नीति 2021 के तहत 07 उप संचालकों का स्थानांतरण अन्यत्र किया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। उनमें से 02 उप संचालकों को विभिन्न कारणों से भारमुक्त नहीं किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध 03 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों पर जांच प्रक्रियाधीन है।
अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 12 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय बालक माध्यमिक शाला पनागर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्रों को हिंदी माध्यम के शिक्षक पढातें हैं? (ख) क्या उक्त शाला में कक्षा 1 से 5वीं तक हिन्दी माध्यम एवं कक्षा 6वीं से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत पहले हिन्दी फिर अंग्रेजी पुन: हिन्दी माध्यम से पढ़ाने का क्या औचित्य है? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त शाला में कक्षा 1 से 5 वी तक की कक्षाएं ही संचालित नहीं होती है। जी हाँ। कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। उक्त शाला में अंग्रेजी माध्यम की सुविधा होने के कारण अन्य विद्यालय के छात्र स्वेच्छा से प्रवेश लेते है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
घटिया सड़क निर्माण की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 24 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा रतलाम ग्रामीण अन्तर्गत सालाखेड़ी से भाटपचलना 27 कि.मी. एवं बांगरोद से बरबोदना 13 कि.मी. कुल लम्बाई 40 कि.मी. की सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन दोनों सड़कों का निर्माण किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? इन सड़कों की क्या लागत है? वर्तमान में सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नकर्ता ने दिनांक 30 जुलाई 2021 को कलेक्टर रतलाम को शिकायत कर उक्त सड़कों का निर्माण घटिया होने की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी, क्या प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में कलेक्टर रतलाम द्वारा दोनों सड़कों की जाँच कराई जाकर सड़क निर्माण में उपयोग में लाई गयी गिट्टी, रेती, मिट्टी, डामर आदि सामग्री गुणवत्तायुक्त है अथवा नहीं? नमूने जाँच के लिए लैब गये थे? (ग) यदि हाँ, तो क्या लैब की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी? क्या निर्माण में उपयोग में लाई सामग्री गुणवत्तापूर्ण पाई गयी? यदि नहीं, तो गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग नहीं करने एवं घटिया निर्माण के लिए कौन अधिकारी दोषी है? क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब? सड़क निर्माण के उपयोग में लाई गयी समस्त सामग्री की लैब रिपोर्ट एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा रतलाम ग्रामीण अंर्तगत, सालाखेड़ी से भाटपचलाना 26.32 कि.मी. एवं बांगरोद से बरबोदना 12.61 कि.मी. कुल लंबाई 38.93 कि.मी. की सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंर्तगत किया गया हैं। उक्त दोनों सड़कों का निर्माण मे. पारूल कंस्ट्रक्शन कम्पनी दुर्गापुरा, जयपुर (राज.) द्वारा किया गया हैं। सालाखेड़ी से भाटपचलाना मार्ग की अनुबंधित लागत राशि रू. 1527.95 लाख एवं बांगरोद से बरबोदना मार्ग की अनुबंधित लागत राशि रू. 453.05 लाख हैं। दोनों सड़कों का निर्माण कार्य दिनांक 25.03.2022 को पूर्ण किया जा चुका है। (ख) जी हाँ, कलेक्टर द्वारा नियुक्त जांच दल द्वारा जांच में सड़क निर्माण में उपयोग में लाई गई गिट्टी, रेती, डामर आदि सामग्री प्रायः गुणवत्तापूर्ण पाई गई थी। जी हां, नमूनों की जांच मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन की प्रयोगशाला में कराई गई थी। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जांच दल द्वारा जांच में कुछ अन्य कमियां पाई गई थी जिस पर आवश्यक सुधार कार्य कराकर महाप्रबंधक द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, इसका परीक्षण राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक से कराया जावेगा, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। सड़क निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री की लेब रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अमृत सरोवर योजनांतर्गत तालाब निर्माण हेतु भूमि का चयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 41 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु भूमि चयन किन-किन नियमों एवं दिशा निर्देशों के तहत किसके द्वारा किया जाना निर्देशित है तथा तालाब-निर्माण की तकनीकी-स्वीकृति एवं प्रशासकीय-स्वीकृति किस-किस के द्वारा प्रदान किए जाने का नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना अंतर्गत कटनी जिले में कहां-कहां पर सरोवर-निर्माण प्रस्तावित किए गये तथा वर्तमान समय में इनमें से कितने पूर्ण एवं कितने-किन कारणों से अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? (ग) क्या प्रमुख-सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निर्माणाधीन अमृत सरोवरों में से कुछ सरोवरों के निर्माण-स्थल का निरीक्षण किया गया था? में यदि हाँ, तो किन-किन निर्माणाधीन तालाबों का निरीक्षण किया गया तथा क्या-क्या तकनीकी कमियां पाई गई? क्या दिशा-निर्देश दिये गये? निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित दोषपूर्ण निर्माण स्थलों की तकनीकी एवं प्रशासकीय-स्वीकृति कब-कब किसके द्वारा दी गई तथा इन निर्माण स्थलों का निरीक्षण-परीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? दोषपूर्ण निर्माण-स्थलों के चयन का दोषी कौन-कौन है? दोषियों पर शासन द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो इसका दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जांच करा कर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) अमृत सरोवर तालाब निर्माण हेतु भूमि चयन विभाग के पत्र क्र. 3361 दिनांक 29.03.2022 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1 अनुसार, विभाग के पत्र क्र. 4123 दिनांक 20.04.2022, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 2 अनुसार तथा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल का पत्र क्र. 25 दिनांक 09.05.2022 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 3 में दिये गये तकनीकी निर्देशों के तहत तालाब निर्माण हेतु भूमि चयन किये जाने के निर्देश है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्र. 3600 दिनांक 04.11.2020 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 4 अनुसार में प्रदत्त निर्देशों के तहत तालाब निर्माण की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा एवं तदनुसार अभिसरण का कार्य होने से प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा द्वारा प्रदान किये जाने के निर्देश है। (ख) कटनी जिले में 105 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 22 कार्य भौतिक रूप से पूर्ण एवं 83 कार्य अपूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 5 अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा जनपद पंचायत बहोरीबंद अंतर्गत 03 अमृत सरोवर तालाबों क्रमश: 1. तालाब निर्माण पथराडी पिपरिया ग्राम पंचायत पथराडी पिपरिया 2. तालाब निर्माण जमुनिया, ग्राम पंचायत सुपेली 3. तालाब निर्माण खम्हरिया, ग्राम पंचायत खम्हरिया का निरीक्षण दिनांक 15.05.2022 को किया गया था। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर ही सरल क्र. 01 में वर्णित तालाब के निचले स्तर पर विद्यमान पूर्व निर्मित तालाब में कैचमेंट प्रभावित होने के कारण कार्य बंद किये जाने एवं व्यय राशि की वसूली करते हुये एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश प्रदाय किये गये। सरल क्र. 02 एवं 03 में वर्णित तालाबों में जल भंडारण क्षमता उपलब्ध साईट अनुसार अमृत सरोवर के निर्धारित मानक से कम होने के कारण कार्य बंद किये जाने हेतु मौके पर ही निर्देश प्रदाय किये गये। निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 6 अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' में वर्णित तालाबों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण एवं किये गये निरीक्षण का विवरण पृथक कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी से प्राप्त पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 7 अनुसार है। उक्त कार्यों का स्थल चयन संबंधित क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्री, जनपद पंचायत द्वारा अमृत सरोवरों के निर्धारित मानकों के अनुक्रम में किया गया। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिनांक 15.05.2022 को किये गये निरीक्षण अनुसार मौके पर दिये गये निर्देशों के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के पत्र क्र. 1006/स्था/ग्रायासे/2022 दिनांक 23/05/2022 के माध्यम से श्री आर.के. जैन, सहायक यंत्री पत्र क्र. 1010/स्था/ग्रायासे/2022 दिनांक 23/05/2022 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय उपयंत्री ग्रा.यां.से. एवं पत्र क्र. 1008/स्था/ग्रायासे/2022 दिनांक 23/05/2022 के माध्यम से श्री मनोज कौशल उपयंत्री ग्रा.यां.से. के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है। आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र. 230, 228 एवं 426 दिनांक 02.06.2022 द्वारा सर्वसंबंधितों को कारण बताओ सूचनादर्शी पत्र जारी किये गये। संबंधितों के द्वारा कारण बताओ सूचनादर्शी पत्र का स्पष्टीकरण दिनांक 16.06.2022 को आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 8 अनुसार है।
बहोरीबंद में खेल स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 42 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पूर्व में शासन द्वारा तहसील-मुख्यालय बहोरीबंद में खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ कराया गया था? यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम का निर्माण कब किस ठेकेदार से कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्यों का अनुबंध कर प्रारंभ कराया गया था? कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हुए तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य किन कारणों से आज-तक अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्टेडियम वर्तमान समय में किस-स्थिति में किसके आधिपत्य में है, तथा यहां पर इसके निर्माण काल से कब-कब कौन-कौन सी खेल गतिविधियां आयोजित की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? (ग) स्तरहीन अपूर्ण स्टेडियम-निर्माण का दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जांच करा कर दोषियों पर कार्यवाही करते हुए अपूर्ण स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर यहां खेल-कूद गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु सार्थक प्रयास करेगा ताकि शासन की व्यय हुई राशि का सदुपयोग हो सके? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर लघु, खेल परिसर बनाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या इस योजनान्तर्गत रीठी एवं बहोरीबंद विकासखंडों में लघु खेल परिसरों का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। स्टेडियम के निर्माण हेतु संचालनालय के आदेश क्र. 5483, दिनांक 23.02.2007 द्वारा राशि रू. 45.00 लाख़ की स्वीकृति के विरूद्ध राशि रू. 46.85 लाख व्यय कर निर्माण पूर्ण किया गया है। स्टेडियम में प्रशासकीय भवन, मैदान समतलीकरण, बाउण्ड्रीवॉल (पश्चिम की ओर) टॉयलेट व एप्रोच रोड हेतु पुलिया निर्माण का कार्य संपादित किया गया। स्टेडियम निर्माण हेतु अनुबंध क्र.120, दिनांक 22.01.2008 द्वारा मेसर्स उपासिनी कंस्ट्रशन एवं अनुबंध क्र. 70, दिनांक 02.03.2009 द्वारा श्री सुनील जयरत्नम को ठेकेदार नियुक्त किया गया था। निविदा अनुसार समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है। (ख) स्टेडियम वर्तमान में खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य में है। स्टेडियम में प्रशासकीय भवन के सामने की दिशा में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी उपयोगिता व वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जिले से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार रू. 2.93 लाख से तार फेंसिंग की स्वीकृति संचालनालय के पत्र क्रमांक 5430 दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रदान की गई। उक्त कार्य होना शेष है तथा स्टेडियम में खेल मैदान के समतलीकरण करने की आवश्यकता है। स्टेडियम के निर्माण के पश्चात खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में पायका ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। स्टेडियम में समय-समय पर विभिन्न संस्था/संगठन द्वारा भी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। बहोरीबंद में पूर्व से खेल परिसर निर्मित है, इस कारण यहाँ पृथक से खेल परिसर निर्माण की आवश्यकता नहीं है। रीठी विकासखण्ड पर विभागीय नीति अनुसार भूमि आवंटन होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जा सकेगा। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों हेतु आवंटित राशि
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 70 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर के तहत शासकीय एवं अशासकीय बालक, बालिका कस्तूरबा गांधी, बालिका सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालक, बालिका छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं? शासन ने किस-किस योजनामद सें कितनी-कितनी राशि आवंटित की एवं अनुदान की कितनी-कितनी राशि दी गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पृथक-पृथक राशि की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन छात्रावासों में कितने-कितने छात्र, छात्राएं निवासरत है? इनमें अधीक्षक के पद पर कब से कौन-कौन पदस्थ हैं? इनमें निर्माण कार्यों व सामग्री आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? सामग्री आदि की खरीदी हेतु क्या नीति/प्रक्रिया निर्धारित की गई एवं किस-किस को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इसका सत्यापन कब किसने किया हैं? मदवार व्यय राशि खाता नं. चेक क्र. व दिनांक सहित जानकारी दें। (ग) किन-किन स्वयं सेवी संस्थाओं को किस-किस योजनामद में कितनी-कितनी राशि एवं अनुदान की कितनी राशि प्रदाय की गई तथा कितनी-कितनी राशि किन कार्यों में व्यय हुई? किन-किन छात्रावासों का कब-कब किसने निरीक्षण किया है और कहां-कहां पर क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई तथा कब किस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन राशि का दुरूपयोग, वित्तीय अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ, ब, स, द पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट य एवं र पर है। राशि का दुरूपयोग वित्तीय अनियमितताएं व भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऑउटसोर्स पदों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 74 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत विभाग में अस्थाई ऑउटसोर्स पदों के लिये शेडमैप द्वारा नवम्बर 2021 में ऑनलाईन आवेदन मंगाये गये थे? यदि हाँ, तो कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये थे? (ख) क्या उपरोक्त आवेदन में से मैरिट के आधार पर फरवरी 2022 में विभिन्न पदों के लिये अभ्यार्थियों को व्यक्तिगत इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया था? यदि हाँ, तो कितने आवेदकों के इन्टरव्यू लिये गये थे तथा कितने आवेदकों का चयन किया गया? (ग) प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त में से कितने आवेदकों को पंचायत विभाग में ऑउटसोर्स पदों पर रोजगार दिया गया? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से 117524 आवेदन प्राप्त हुए थे। (ख) जी हाँ। 7131 आवेदकों को इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे तथा 1052 आवेदकों का चयन प्रक्रिया की गई। (ग) जी नहीं। चयन प्रक्रिया निरस्त होने से ऑउटसोर्स पदों की पूर्ति नहीं की गई।
पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
8. ( क्र. 75 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला सतना विधान सभा क्षेत्र रैगांव में 01 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक बेरोजगारों ने रोजगार के लिये पंजीयन कराया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र रैगांव में कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये? इन रोजगार मेलों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में जिला रोज़गार कार्यालय, सतना में 1,00,990 आवेदकों ने पंजीयन कराया है। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नावधि में जिला रोज़गार कार्यालय, सतना द्वारा 7023 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये।
ग्राम पंचायतों में अनियमितता पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 83 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं के तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कितने सरपंच/सचिव के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण की गई, कितने के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में हैं? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाये एवं किन-किन सरपंचों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण हो गई हैं? (ख) बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं के तहत प्रश्न दिनांक तक कितनी पंचायतों के सरपंच/सचिवों धारा 40 एवं 92 के तहत राशि वसूल की गई? नाम, जमा राशि, ग्राम पंचायत सहित सूची उपलब्ध करायें। (ग) बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतों में कितनी पंचायतों से धारा 40 एवं 92 के तहत वसूली की जाना हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है।
सोयाबीन बीज की पूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
10. ( क्र. 112 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें हर वर्ष बोवनी के लिए सोयाबीन बीज की आवश्यकता पड़ती हैं? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें। (ख) राजगढ़ जिले में इस वर्ष सोयाबीन की बोवनी के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितने सोयाबीन के बीज की आवश्यकता है? क्या इतना बीज किसानों के लिए उपलब्ध है? (घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राजगढ़ जिले में कुल कृषक संख्या 274027 है। विकासखंडवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राजगढ़ जिले में इस वर्ष सोयाबीन फसल के लिए 334000 हेक्टर क्षेत्र में बोनी की संभावना है। विकासखंडवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सोयाबीन बीज की आदर्श बीज प्रतिस्थापन दर अर्जित करने के लिये म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज उत्पादक सहकारी समितियों ब अन्य शासकीय/निजी पंजीकृत बीज विक्रेता के माध्यम से बीज उपलब्ध होता है। (घ) शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
मेधावी छात्रों को लेपटाप वितरण
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 119 ) श्री संजय शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को लेपटाप दिया जाता है? यदि हाँ, तो पिछले 5 वर्षों में कब-कब लेपटाप प्रदेश एवं इंदौर जिले में वितरण किये गये? (ख) कितने प्रतिशत लाने वाले छात्र-छात्राओं को लेपटाप दिया गया? संपूर्ण सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या कई वर्षों से मेधावी छात्र-छात्राओं को लेपटाप नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? यदि दिये गए हैं तो कितनो को किस-किस वर्ष में दिये गये? (घ) इस वर्ष 2022 के मेधावी छात्र-छात्राओं को कब तक लेपटाप वितरण किये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। लेपटाप वितरण की कोई योजना नहीं है अपितु प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के नियत प्रतिशत के आधार पर प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटाप क्रय हेतु रूपये 25000/- की राशि प्रदान की जाती है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधानसभा प्रश्न क्र. 57 दिनांक 08.03.22 के संबंध में
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
12. ( क्र. 122 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 08.03.2022 में मुद्रित प्रश्न क्रमांक 57 का उत्तर (क) से (घ) तक जानकारी एकत्र की जा रही है बताया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो संकलित उत्तर की प्रति दें तथा बतायें कि तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड रीवा के विरूद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई है उनकी निष्पक्ष जांच कराने के लिये श्री चतुर्वेदी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) दिनांक 17.12.2021 की ध्यानाकर्षण सूचना 184 से संबंधित कार्यवाही तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा एवं तत्कालीन मंडी सचिव बैकुण्ठपुर एवं अन्य को कारण बताओ सूचना पत्र की कार्यवाही एवं निर्णय की प्रति दें तथा बतायें कि इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिये शासन कृषि विभाग को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मान.मुख्यमंत्री, मान.कृषि मंत्री एवं प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को लिखे गये पत्र दि. 07.02.2022, 09.02.22 एवं 21.02.22, 21.3.22, 22.4.22 पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या चुनाव आयोग द्वारा ली गई आपत्ति पर तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा को गृह निवास से मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया है? यदि हाँ, तो इसके पहले भी इस संबंधी आपत्ति, शिकायतें प्राप्त हुई थी? उस समय इनको हटाने के लिये क्या विवशता थी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश 'क' की जानकारी प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण में है। तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड रीवा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच में पाये गये गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/स्थापना/02/क/1158/153 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा श्री अवनीश चतुर्वेदी, उप संचालक, मंडी बोर्ड रीवा को मुख्यालय भोपाल में संबंद्ध किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''1-अ-एक'' अनुसार है। (ग) प्रश्नागत ध्यानाकर्षण सूचना के अनुक्रम में श्री अवनीश चतुर्वेदी उप संचालक कृषि (प्रतिनियुक्ति) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑचलिक कार्यालय रीवा, श्री हीरामणि त्रिपाठी, मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर तथा श्री विनय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति सीधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23.12.2021 को जारी किये गये थे। उक्त कारण बताओ सूचना पत्रों के प्राप्त उत्तरों पर लिये गये निर्णय अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है। विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय से सी.एम. मॉनिट प्रकरण क्रमांक 6434/सी.एम.एस./पी.यू.बी./2022 (सी) के संलग्न अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष मार्चा म.प्र. मंडी अधिकारी, कर्मचारी महासंघ रीवा का संलग्न शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है उक्त आवेदन को प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विभागीय पत्र क्रमांक 4/3/22/0002/2020-Sec-2-14 (AGR) 38681/399 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''2-ब-दो'' अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के प्रश्नांधीन पत्रों पर प्रचलित कार्यवाही का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''3-स-तीन'' अनुसार है। (ड) जी हाँ। उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
उड़नदस्ता दल की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( क्र. 123 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा द्वारा दिनांक 30.09.2021, 01.11.2021 एवं 31.01.2022 को अपने नेतृत्व में मंडी शुल्क अपवंचन को रोकने कृषि उपज को प्रागंण में क्रय विक्रय कराने, अवैध परिवहन रोकने के लिये उड़नदस्ता दल का गठन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कब-कब बोर्ड मुख्यालय एवं शासन को शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतवार कार्यवाही व विवरण देंवे। (ग) क्या संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 472, दिनांक 25.04.2022 से प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को लिखकर तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा को प्रतिनियुक्ति से हटाने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) राजस्व संभाग रीवा एवं शहडोल के अंतर्गत उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज में 2022-2023 में कितना महुआ कुल भंडारित है तथा अभी तक कुल कितना मंडी शुल्क प्राप्त हुआ है? इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) मंडी बोर्ड रीवा में कार्यरत वरि. अंकेक्षक जिसका स्थानान्तरण जबलपुर मंडी में किया गया है, जिसे प्रश्न दिनांक तक क्यों भारमुक्त नहीं किया गया? कब तक करेंगे और अब तक न करने के लिये कौन-कौन दोषी है? उस पर क्या कार्यवाही करेंगे? मंडी बोर्ड रीवा में ही पदस्थ सहायक ग्रेड-3 जिसे किसी विधानसभा सदस्य द्वारा स्थानान्तरण प्रस्ताव दिया गया है उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? कार्यवाही विवरण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड रीवा द्वारा दो दल गठन दिनांक 30.09.2021 व 01.11.2021 किन्तु तीसरा दल गठन दिनांक 31.01.2022 के स्थान पर दिनांक 03.01.2022 को किया गया था। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय एवं शासन को भिन्न-भिन्न माध्यमों एवं शिकायतकर्ताओं से कुल 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनका शिकायतवार कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्राप्त पत्र की जांच पत्र क्रमांक 901 दिनांक 12.05.2022 से अपर संचालक मुख्यालय को सौंपी गई है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) राजस्व संभाग रीवा एवं शहडोल के अंतर्गत कुल 08 कोल्ड स्टोरेज में वर्ष 2022-2023 में कुल 163904.30 क्विंटल महुआ भण्डारित है एवं प्राप्त मंडी शुल्क राशि रूपये 475959.00 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त संबंध में कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस पर जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) मंडी बोर्ड रीवा में कार्यरत वरिष्ठ अंकेक्षक जिसका स्थानांतरण जबलपुर मंडी में किया गया है। उन्हें आदेश क्रमांक 1058-64 रीवा दिनांक 11.07.2022 से भारमुक्त किया गया। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होगा। मंडी बोर्ड रीवा में ही पदस्थ सहायक ग्रेड-3 का स्थानांतरण प्रस्ताव विधानसभा सदस्य से पत्र क्रमांक 6518 दिनांक 26.02.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
आवास प्लस में जोड़े गये नाम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 139 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामसभा तथा ग्राम पंचायतों ने ''आवास प्लस'' में कितने नाम जोड़े? विकासखण्डवार संख्या बतायें। (ख) 25 जून, 2022 की स्थिति में पोर्टल की त्रुटि तथा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने व्यक्तियों के नाम सूची में हट गये/हटा दिये गये तथा क्यों? उनके नाम कब तक जोड़े जायेंगे? (ग) 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कितने हितग्राही हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का कार्य पूर्ण हो गया है परंतु मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों? (घ) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत शासन के निर्देशों के बाद भी रायसेन जिले में अनेक पात्र हितग्राहियों को मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) भारत सरकार द्वारा संचालित आवास सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा स्वत: तथा जिले/जनपद में परीक्षण उपरांत अपात्रता के कारण हटाये गये हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची में पुन: जोड़ने का प्रावधान नहीं है। (ग) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में 4708 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, किन्तु मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने आवास निर्माण के किसी भी दो चरणों से मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल जारी किये जाने को जोड रखा था। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अमृत सरोवर निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 140 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में कितने अमृत सरोवर के कार्य स्वीकृत किये गये है? 25 जून 2022 की स्थिति में कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? (ख) रायसेन जिले में अमृत सरोवर स्वीकृति हेतु 1 जनवरी 2022 से 25 जून 2022 तक की अवधि में जिला प्रशासन को माननीय सदस्य के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) माननीय सदस्य के पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये गये? अमृत सरोवर के कार्य माननीय सदस्य की अनुशंसा पर स्वीकृत क्यों नहीं किये गये? (घ) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किस-किस अमृत सरोवर में कितनी राशि का भुगतान कब हुआ? विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में 15 अमृत सरोवर के कार्य स्वीकृत किये गये है। 25 जून 2022 की स्थिति में 01 कार्य पूर्ण हुए तथा 13 कार्य अपूर्ण तथा 01 अप्रारंभ हैं। (ख) रायसेन जिले में अमृत सरोवर स्वीकृति हेतु 1 जनवरी 2022 से 25 जून 2022 तक की अवधि में जिला प्रशासन को माननीय सदस्य का 01 पत्र, पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 06.04.2022 जो कार्यालय को दिनांक 26.04.2022 को प्राप्त हुआ। पत्र में उल्लेखित जनपद पंचायत बेगमगंज के 21 तथा जनपद पंचायत सिलवानी के 11 कुल 31 अमृ़त सरोवर के कार्यों की अनुशंसा माननीय विधायक सिलवानी द्वारा की गई। उक्त 31 कार्यों का निरीक्षण/परीक्षण कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कराया गया। 31 कार्यों में से 08 कार्य जल भराव क्षमता कम होने से, 06 कार्य वन क्षेत्र/निजी भूमि में होने से, 08 कार्य चयनित स्थल के आस-पास अन्य जल भराव संरचना होने से, 01 कार्य स्थल उपयुक्त नहीं होने से, 01 कार्य जल संसाधन विभाग में प्रस्तावित होने से, 01 कार्य स्टापडेम का होने से स्वीकृत नहीं किया जा सका, इस प्रकार कुल 25 कार्य स्वीकृति योग्य नहीं पाये गये। शेष 06 कार्य स्वीकृति योग्य पाये जाने पर 06 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। (ग) माननीय सदस्य के पत्र का जवाब कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायसेन के पत्र क्रमांक 1126 दिनांक 17.05.2022 एवं जिला पंचायत रायसेन के पत्र क्रमांक 2152 दिनांक 23.05.2022 द्वारा माननीय सदस्य को भेजकर अमृत सरोवर के कार्य जो विभाग के गाईड लाईन अनुसार स्वीकृति योग्य थे, उन्हें स्वीकृत किया गया है। जो स्वीकृति योग्य नहीं थे, उनका कारण बताते हुये माननीय सदस्य को अवगत कराया गया। (घ) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमृत सरोवर के राशि के भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कृषि उपज मण्डी में निर्माण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
16. ( क्र. 165 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मण्डी सबलगढ़/कैलारस में निर्माण कार्य एवं मरम्मत हेतु कितना बजट स्वीकृत हुआ है? वर्षवार एवं मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्वीकृत बजट में से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? कार्यों को विवरण एवं कार्य एजेंसी/लेखा शीर्ष/मांग संख्या प्राक्कलन सहित भुगतान की गई राशि का विवरण दें। (ग) कृषि उपज मण्डी सबलगढ़/कैलारस में किसान विश्राम गृह के रख-रखाव हेतु उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि बजट में प्राप्त हुई और उसे किस-किस मद में खर्च किया गया? कार्यों को विवरण एवं कार्य एजेंसी/लेखा शीर्ष/मांग संख्या प्राक्कलन सहित भुगतान की गई राशि का विवरण दें। (घ) क्या धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति बनाकर जांच करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मंडी सबलगढ़/कैलारस में निर्माण कार्य एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत बजट की वर्षवार एवं मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति सबलगढ़/कैलारस में स्वीकृत बजट से कराये गए कार्यों का विवरण एवं कार्य एजेंसी/लेखा शीर्ष/मांग संख्या प्राक्कलन सहित भुगतान की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति सबलगढ़/कैलारस के अंतर्गत किसान विश्राम गृह के रख-रखाव हेतु प्रश्नांकित वर्षों में कोई राशि बजट में स्वीकृत नहीं की गयी है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में मंडी समिति कैलारस के अंतर्गत एक लाख लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक एवं एक लाख लीटर क्षमता का यू.जी.आर. का निर्माण कार्य कराया गया है। कार्य पूर्ण रूप से संतोषप्रद है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 178 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 01 जनवरी, 2018 से आज दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेस-2 (Phase-II), फेस-3 (Phase-III), एम.पी.आर.सी.पी (MPRCP) की निर्माण कार्य से संबंधित जारी समस्त निविदाओं में भाग लेने वाले समस्त संविदाकारों द्वारा टेण्डर में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार निविदा डालते समय बैलेंस वर्क के कितनी राशि के कार्य संविदाकारों के पास थे। (ख) उपरोक्तानुसार क्रमांक 1 में चाही गई जानकारियों के अतिरिक्त यह अतिरिक्त जानकारी सूचीबद्ध रूप में प्रदान करें कि संविदाकारों द्वारा टेण्डर में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार बैलेंस वर्क के कार्यों की अनुबंधित कार्यपूर्णता राशि एवं बकाया राशि क्या थी, विवरण पैकेजवार संविदाकार अनुसार सूचीबद्ध रूप से प्रदान करने की कृपा करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 180 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत जीरापुर तहसील के ग्राम रानीपुरा एवं खिलचीपुर तहसील के ग्राम सेमलीकांकड़ दोनों पंचायत मुख्यालय हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनसंख्या के मान से दोनों ग्रामों को जोड़ा जाना था परंतु दोनों पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद भी आज दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल क्यों नहीं हो पाये है? (ख) इन दोनों पंचायतों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग से कब तक जोड़ दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्राम रानीपुर एवं ग्राम सेमलीकाकंड की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणनानुसार क्रमश: 434 एवं 424 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य विकासखण्डों में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या 500 से अधिक आबादी के बिना जुड़े हुये ग्राम को एकल संपर्कता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत पात्र नहीं होने के कारण दोनों ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 181 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सेमला ग्राम पंचायत बालाहेडा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कितने हितग्राही वर्ष 2011 एवं आवास प्लस की सूची के अनुसार पात्र एवं अपात्र पाये गये हैं? (ख) जो अपात्र पाये गये हैं उनके क्या कारण हैं? स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील के ग्राम सेमला, ग्राम पंचायत बालाहेडा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वर्ष 2011 एवं आवास प्लस की सूची अनुसार 134 पात्र तथा 24 अपात्र हितग्राही पाये गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सी.एम. राईज स्कूलों में की गई भर्ती की जांच
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 185 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह अंतर्गत कितने सी.एम.राईज स्कूलों की स्थापना की गई? नाम पतावार जानकारी उपलब्ध करायी जावें। साथ ही यह बताने की कृपा करें कि सी.एम.राईज स्कूलों में कितने कितने पद सृजित किये गये हैं एवं पदस्थापना के क्या मापदण्ड रखे गये हैं? शासन के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायी जावें। (ख) एम.पी. कॉन द्वारा चौकीदार, माली व अन्य पदों पर जिला दमोह व अन्य जिलों में की गई नियुक्तियों में लेन-देन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, दूसरे जिलों के लोगों की नियुक्तियां की गई है, विज्ञापन की जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुँच पायी है। एम.पी. कॉन द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच करायी जावें साथ ही की गई नियुक्तियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर पुन: नियुक्ति करने की समुचित कार्यवाही की जावे।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दमोह जिले में प्रथम चरण में 06 सी.एम. राइज़ स्कूल स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– एक पर है। जिला, विकासखण्ड व संकुल स्तर के सी.एम. राइज़ स्कूलों हेतु पदों का सेटअप पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – दो पर एवं पदस्थापना के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– तीन पर है। (ख) सी. एम. राइज़ स्कूलों में एम.पी.कॉन के माध्यम से सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकमी ऑउटसोर्स पर रखे गए है। नियुक्ति में लेन-देन की शिकायत एम.पी. कॉन लिमिटेड, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह व संचलनालय में प्राप्त नहीं हुई है। एम.पी.कॉन लिमिटेड द्वारा अपनी वेबसाइट www.mpconsultancy.org पर दिनांक 20.04.2022 से 30.04.2022 तक विज्ञापन प्रकाशित कर उक्त कार्य हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधूरे पेड़ सामुदायिक शौचालय की जांच व कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 186 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की जनपद पंचायत हटा एवं जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितने सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हुयी स्थानावार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करावे। (ख) स्वीकृत सामुदायिक शौचालय की स्थिति वर्तमान में क्या है? निर्माण कार्य हुआ या नहीं तथा राशि आहरण की स्थिति क्या है? कार्य अधूरे पड़े हैं, मूल्यांकन अधिकारी के नाम पद सहित एम.वी.की छायाप्रति सहित जानकारी दी जावे। क्या जांच दल बनाकर हटा जनपद पंचायत हटा व पटेरा अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक शौचालय की जांच करायी जायेगी व मूल्यांकन कार्य एजेंसी पर कार्यवाही समय-सीमा में करायी जावेगी। जिससे अधूरे सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला दमोह की जनपद पंचायत पटेरा तथा जनपद पंचायत हटा अंतर्गत वर्ष 2019-20 में निरंक, वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में सामुदायिक शौचालय स्वीकृत की स्थानावार, राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत पटेरा एवं जनपद पंचायत हटा अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक शौचालय की जानकारी तथा मूल्यांकन अधिकारी के नाम पद जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा एम.वी.की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। अधूरे सामुदायिक शौचालयों को तेजी से पूर्ण कराया जा रहा है, जांच की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आवास योजना में भ्रष्टाचार की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 211 ) श्री तरूण भनोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिवनी जिले के घंसौर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिकारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं और उस शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाये जाने वाले सचिव पर कार्यवाही की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस गंभीर भ्रष्टाचार में संलिप्त अन्य विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। अंतिम कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का स्थगन है। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त जांच में ग्राम पंचायत शिकारा के प्रभारी सचिव ही दोषी होने के कारण कार्यवाही की गई है। (ग) शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
सी.एम. राइज विद्यालयों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
23. ( क्र. 225 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिन विद्यालयों को सी.एम.राईज विद्यालय के रूप में चयन किया गया है क्या वहां शिक्षक पदों का रचनाक्रम बदला गया है? (ख) यदि नहीं, तो पदोन्नति के पदों पर चयन प्रक्रिया से सीधी भर्ती के शिक्षकों का चयन क्यों किया गया? (ग) यदि शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुए, सीधी भर्ती के शिक्षकों से सी.एम.राईज विद्यालय के पदोन्नति पदों को भरा गया है, तो शिक्षकों के पदोन्नति पद का क्या होगा? (घ) क्या सी.एम.राईज विद्यालय में बिना परीक्षा पास किये हुए पदस्थ अन्य शिक्षकों को विभिन्न विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) भर्ती पदोन्नति नियम अनुसार प्रत्येक संवर्ग में सीधी भर्ती व पदोन्नति के पदों का अनुपातिक वितरण किया जाता है, विद्यालयवार नहीं। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हां, सी.एम. राइज़ स्कूल योजना की अनुमोदित नीति के अनुसार।
आवास योजना में स्वीकृत आवास
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 229 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक आवास योजना के तहत आवास बनाने हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो किस-किस गांव में कितने-कितने लोगों को आवास स्वीकृत किये गये है? ग्राम व नामवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या उक्त योजनान्तर्गत आवास हेतु पात्र लोग शेष है? यदि हाँ, तो कितने? ग्राम व नामवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या शेष बचे लोगों को आवास योजनांतर्गत आवास स्वीकृत किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत 2019 से प्रश्न दिनांक तक अनुदान स्वीकृत नहीं हुये। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल कोटे से शासकीय नौकरियों में प्रावधान
[खेल एवं युवा कल्याण]
25. ( क्र. 241 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2015 के पश्चात किस-किस विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से किन-किन खिलाड़ियों को किस-किस मापदंड के तहत सरकारी नौकरियां (स्थाई/अस्थाई) दी गयी? प्रदेश के किन-किन विभागों में वर्ष 1990 के पश्चात किन-किन कारणों से खेल कोटे से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्तियां बंद कर दी गयी? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 5 दिनांक 8 मार्च 2022 के उत्तर में बताया की प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में रोजगार देने की शासन की कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है न ही इसके लिए कभी कोई प्रयास किया गया है जबकि अन्य प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत शासकीय भर्तियों में 10 अंक खिलाड़ियों को प्रदान किये जा रहे हैं ऐसे में खिलाड़ियों के भविष्य के लिए प्रदेश सरकार क्यों सरकारी भर्तियों में अतिरिक्त अंक या आरक्षण प्रदान करना नहीं चाहती है? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रदेश में खेलों के प्रति खिलाड़ियों को आकर्षित करने तथा उन्हें भविष्य में रोजगार प्रदान करने की कोई योजना वर्तमान में प्रचलन में है? यदि हाँ, तो उसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जाएगा? (घ) विभिन्न राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश के गिरते स्तर को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का खेलों में कौन सा स्थान है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 01 जनवरी 2015 के पश्चात खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा विक्रम पुरस्कार पुरस्कृत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय नियुक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मान. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र को बहाल किया गया, उन्हें शासकीय नियुक्ति प्रदान की गई जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। किसी भी विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में नियुक्ति का प्रावधान होने के कारण प्रतियोगी परीक्षा में अतिरिक्त 10 अंक के प्रावधान की कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। (ग) विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के फलस्वरूप शैक्षणिक योग्यता व पात्रतानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक एवं आरक्षक बनाये जाने संबंधी नियम बनाए गए है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग द्वारा चलायी जा रही अकादमियों के माध्यम से खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के कैनोइंग-क्याकिंग, रोईग एवं सेंलिग, शूटिंग, हॉकी, बेडमिन्टन आदि के खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर रहे है। खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकुला में म.प्र. का 8वां स्थान रहा।
कोरोना काल के दौरान स्कूल फीस का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 242 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के स्कूल शिक्षा विभाग में 1 जनवरी 2010 के पश्चात कब-कब, कौन-कौन सी फीस कितनी-कितनी बढ़ाई गयी? कक्षा 1 से 12 तक की विद्यार्थियों से ली जाने वाली लोकल एवं परीक्षा फीस की जानकारी देवें। (ख) स्कूल शिक्षा विभाग में फीस बढ़ाये जाने के क्या मापदंड हैं? क्या फीस बढ़ाये जाने का कार्य कोई कमेटी करती है? यदि हाँ, तो इसका क्या सूत्र/मापदंड है? (ग) सत्र 2019-20 तथा 2020-21 (कोरोना काल) में उज्जैन संभाग के विभिन्न शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कुल कितनी फीस (क्रीडा,रेडक्रास,स्काउट) किस-किस मद में विभाग द्वारा ली गयी? संभाग के प्रत्येक जिले में क्रीडा, रेडक्रास, स्काउट मद में उक्त सत्र में कुल कितनी-कितनी राशी जिले स्तर पर मदवार प्राप्त हुई? बंद पड़े विद्यालयों में इसका उपयोग किस रूप/स्तर पर कैसे किया गया? क्या राशि अभी भी जिला शिक्षा कार्यालयों के बैंक खातों में जमा है? यदि हाँ, तो संभाग के विभिन्न जिलों के क्रीडा,रेडक्रास, स्काउट मद के बैंक खातों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) संदर्भित जिलों के विभिन्न मद में पड़ी राशि को विद्यार्थियों पर किस रूप में खर्च करने की योजना है? यदि नहीं, तो कोरोना काल की अनुपयोगी राशी को एकत्रित क्यों किया गया? स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) फीस वृद्धि के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कक्षा 9 से 12वीं तक लिया जाने वाले शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ख) विभिन्न मदों में ली जाने वाली फीस वृद्धि का प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया जाता है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि यंत्र की खरीदी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
27. ( क्र. 265 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किसानों के लिए कितनी बार ऑनलाइन कृषि उपकरण खरीदी के लिए साइट खोली गई? (ख) दमोह जिले में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों ने कृषि यंत्र या अन्य कृषि उपकरण खरीदी के लिए आवेदन किये? (ग) किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदी के लिए क्या कोई योजना है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कुल 03 बार ऑनलाईन कृषि उपकरण खरीदने के लिए साईट खोली गई है। (ख) दमोह जिले में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कुल 352 कृषकों ने कृषि यंत्रों के लिए एवं अन्य कृषि उपकरणों के लिए आवेदन किये। (ग) जी हाँ। किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदी के लिए– (1) एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है।
जिला मुरैना में एयरपोर्ट का निर्माण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
28. ( क्र. 277 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चम्बल संभाग के जिला मुरैना में औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना/कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (ख) यदि हां, तो क्या चम्बल संभाग में अनुपयोगी/बंजर भूमि पर उद्योग लगाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवागमन को सुलभ बनाने की दृष्टि से मुरैना में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव तैयार हुआ है? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही संभव है। यदि नहीं, तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जिला मुरैना में विभाग के अधीन औद्योगिक विकास हेतु विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर है। (ख) चंबल संभाग में संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) हवाई अड्डा/विमानतल का निर्माण, उड़ानें अथवा विमान सेवायें, यह मुख्यत: राज्य शासन का विषय न होकर, केन्द्रीय अनुसूची का विषय है। अत: इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर एवं नई दिल्ली से संबंधित है।
जैविक कृषि योजना में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
29. ( क्र. 280 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जैविक खेती में भ्रष्टाचार व आदिवासी एवं बैगा हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर गबन करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिसम्बर 2021 में मुख्य सचिव म.प्र. शासन तथा कलेक्टर मंडला को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो नोटिस की प्रति तथा संलग्न शिकायत की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या इस प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 15 दिवस में जवाब देने तथा तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर मंडला द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गयी जांच का प्रतिवेदन सम्पूर्ण नस्ती के साथ देवें। (ग) उक्त प्रकरण में आयोग को प्रेषित उत्तर की प्रति देवें। (घ) यदि जांच पूर्ण नहीं की गयी है तो उसका क्या कारण है? विहित समयावधि में जांच न करने हेतु कौन जिम्मेदार है उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। नोटिस एवं शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर मंडला द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। (समिति गठन आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ) गठित समिति द्वारा जांच पूर्ण कर ली गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वर्तमान एवं तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) प्रकरण में आयोग को प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जांच कार्यवाही पूर्ण। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।
युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
30. ( क्र. 281 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा संचालित समस्त रोजगार मूलक योजनायें, जैसे मुख्य मंत्री कौशल संवर्धन योजना, युवा स्वाभिमान योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2.0, 3.0 आदि के क्या-क्या उद्देश्य, नियम, लक्ष्य हैं? (ख) विगत 5 वर्षों में जबलपुर जिले के किन-किन युवाओं को उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया? उनकी सूची तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर किया गया व्यय बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रशिक्षित किये गये युवाओं में से किन-किन को कहाँ-कहाँ, कितने-कितने वेतन पर रोजगार दिलाया गया? नाम, नियोजन स्थल तथा प्राप्त हो रहे वेतन आदि की सूची सदन के पटल पर रखें। (घ) जबलपुर जिले में कौन-कौन सी संस्थाएँ उक्त योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है? उन्हें विगत 5 वर्ष में कितना-कितना भुगतान किया गया है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0, 3.0) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग)
योजना का नाम |
05 वर्षों में प्रशिक्षित |
प्रति प्रशिक्षाणार्थी औसत व्यय |
प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सूची |
नियोजन, वेतन की जानकारी |
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना |
1838 |
12,100 |
पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। |
पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। |
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना |
1940 |
12,100 |
||
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य कम्पोनेंट 2.0 |
455 |
13,400 |
पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। |
पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राज्य कम्पोनेंट 3.0 |
123 |
13,400 |
(घ) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0, 3.0) वर्तमान में संचालित नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार है।
जबलपुर जिले में उर्वरकों का भण्डारण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 293 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि गत वर्ष खरीफ एवं रबी सीजन में समय पर उर्वरक का भण्डारण न होने के कारण पनागर के कृषकों को उर्वरक नहीं मिल पाया था? (ख) यदि नहीं, तो पनागर में गत वर्ष कितनी मात्रा में उर्वरकों का भण्डारण किया गया? केन्द्रवार बतावें? (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में पनागर के उर्वरक केन्द्रों में कितना-कितना उर्वरक भण्डारण किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 296 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पत्र क्रमांक व दिनांक से किस-किस विषय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा को पत्र प्रेषित किए गये है? सूचीबद्ध, विषयवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों की अभिस्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र/परिशिष्ट-एक पर प्रेषित की गई है या नहीं? यदि हाँ, तो अभिस्वीकृति पत्रों की प्रति उपलब्ध करावे? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? समय-सीमा बताएं? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों में किस-किस ग्राम व पंचायत में तालाब निर्माण, स्टाम्प डेम निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, सी.सी.सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम की नदी व नाले का घाट निर्माण नाली निर्माण, शमशानघाट तक सड़क निर्माण, पंचायत भवन शमशानघाट पर टीनशेड निर्माण आदि से संबंधित प्राप्त हुए? सूचीबद्ध जानकारी पृथक-पृथक देवें। प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्त वास्तवित कार्य स्वीकृत हुआ है तो बतावे। यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक कार्य की स्वीकृति जारी की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा को भेजे गये पत्र की सूचीबद्ध, विषयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। अभिस्वीकृति की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ब अनुसार है। (ग) तालाब निर्माण, स्टाप डेम निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, सी.सी.सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम की नदी व नाले का घाट निर्माण नाली निर्माण, शमशानघाट तक सड़क निर्माण, पंचायत भवन शमशानघाट पर टीनशेड निर्माण आदि से संबंधित पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्त वास्तविक 01 ग्रेवल सड़क, 01 पुलिया निर्माण स्वीकृत हुये है। सामुदायिक भवन, मांगलिक भवन, मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमत 264 कार्यों की सूची में शामिल नहीं होने से स्वीकृति योग्य नहीं है। जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 208 सुदूर सड़क एवं वर्ष 2022-23 में 121 सुदूर सड़क पूर्ण एवं 708 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से नवीन कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। स्टाप डेम, सी.सी. रोड़, नाली निर्माण, शांतिधाम के कार्य वृहद सामग्रीमूलक कार्य है। जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारण कर ग्राम पंचायतों को कार्ययोजना में शामिल कर नियमानुसार स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 297 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस पत्र क्रमांक व दिनांक से किस-किस विषय पर डी.ई.ओ. विदिशा को पत्र प्रेषित किए गये हैं? सूचीबद्ध विषयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों की अभिस्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित परिशिष्ट-एक पर प्रेषित की गई है या नही? यदि हाँ, तो अभिस्वीकृति पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) में प्रेषित पत्रों में किस-किस शाला के भवन मरम्मत, शाला उन्नयन, भवन निर्माण, स्कूल बाउण्ड्रीवॉल निर्माण आदि से संबंधित पत्र प्राप्त हुए? जानकारी देवें। प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार करने के अलावा वास्तवित कार्य स्वीकृति जारी हुई या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक कार्य की स्वीकृति जारी की जावेगी? नहीं तो क्यों? (घ) कलेक्टर (स्कूल शिक्षा) विदिशा द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा को प्रेषित पत्र क्रमांक 670 दिनांक 11.05.2022 के क्रम में मार्गदर्शन जारी कर दिया है या नहीं? यदि हाँ, तो प्रति देवें नहीं तो कब तक जारी किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जी नहीं। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को तत्संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल की स्वीकृति ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने हेतु 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्मिलित करने के लिए आगामी जिला स्तरीय बैठक में शामिल कर लिया जाएगा। शालाओं के भवन निर्माण, मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रकरण परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 306 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसे किसानों को शासकीय योजनाओं, जैसे कपिल धारा, मेड़ बंधान आदि का लाभ नहीं मिल रहा है? जिनका निवास और कृषि भूमि अलग अलग स्थानों पर है? (ख) क्या सरकार ऐसे किसानों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते ऐसा प्रावधान करेगी जिससे निवास और कृषि भूमि अलग-अलग होने पर भी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जॉबकार्डधारी किसानों जिनकी कृषि भूमि एवं निवास अलग-अलग स्थानों पर हैं, को हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं जैसे कपिलधारा, मेढ़ बंधान आदि का लाभ देने के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समस्त जिलों को पत्र क्रमांक 1376/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 दिनांक 08/02/2012 के माध्यम से मार्गदर्शन/निर्देश जारी किये गये हैं, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
जिला परियोजना समन्वयक के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 310 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/191-अलीराजपुर/2022/120 अलीराजपुर, दिनांक 19/06/2022 जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र अलीराजपुर द्वारा शासन के नियमों के विरुद्ध कार्य करने के संबंध में जांच किए जाने बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की गई थी? उक्त मामले की जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है? अब तक क्या कार्यवाही की गई है? प्रति सहित बताएं। (ख) लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 1139/2017 विरुद्ध श्री के.एम. द्विवेदी तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक जिला सीधी म.प्र. मामले में प्रश्न-दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) मामले में क्या कृष्ण मुरारी द्विवेदी जिला परियोजना समन्वयक जिला अलीराजपुर से राशि रूपए 2458173 की वसूली की गई? यदि नहीं, तो विधिसम्मत कारण बताएँ। कब तक उक्त राशि वसूली की जाएगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” अनुसार। (ख) लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक- 1139/2017 विरूद्ध श्री के.एम.द्विवेदी तत्का. जिला परियोजना समन्वक जिला- सीधी मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पुल निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 318 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दूरस्थ एवं चौड़ीकरण अंतर्गत निर्मित सड़क मार्ग कोलारस से खरैह वाया भडौता में ग्राम भडौता-टामकी के मध्य सिंघ नदी पर पुल निमार्ण कार्य की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हाँ, तो कब तक पुल का निर्माण होगा व कितनी लागत राशि से? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं हुई तो इस हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या पुल का निर्माण नहीं होने से वर्षभर व विशेषकर वारिश में यात्रियों का आवागमन प्रभावित नहीं होता? किन-किन कारणों से पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं हो सकी है? समस्त विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। पुल निर्माण की स्वीकृति होकर कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पुल का सर्वे कार्य पूर्ण होकर, डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है। एस.टी.ए. से जाँच उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी के पोर्टल में प्रविष्टि की गई है। सिंध नदी पर पूर्व निर्मित व्ही.सी.डब्ल्यू. से आवागमन प्रचलन में है। अधिक बारिश के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में आवागमन प्रभावित नहीं होता। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेन्सी से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं हो सकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय विद्यालयों में सुविधाओं हेतु स्थायी व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 321 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में से कितने विद्यालयों में स्वयं का शुद्ध पेयजल स्त्रोत नहीं है एवं कितने विद्यालयों में रनिंग वॉटर सुविधा सहित व्यवस्थित शौचालय नहीं है तथा कितने विद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से बाऊण्ड्रीवॉल विहीन हैं? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिन विद्यालयों में प्रश्नांश (क) वर्णित सुविधायें नहीं हैं, उनमें वर्तमान में क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है? यदि हाँ, तो विद्यालयवार जानकारी देंवे। (ग) क्या शासन जिन विद्यालयों में प्रश्नांश (क) वर्णित स्थायी सुविधायें नहीं हैं, तो इन विद्यालयों में उक्त सुविधाओं हेतु स्थायी व्यवस्था करने पर कोई विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ''नोडल विभाग'' द्वारा जल-जीवन मिशन अंतर्गत सभी प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में रनिंग वाटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल व्यवस्था एवं शौचालयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र स्थित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मनरेगा अंतर्गत तथा नगरीय निकाय एवं आवास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में निकायों द्वारा वसूल की जाने वाली शिक्षा उपकर की राशि से बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने के निर्देष है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 322 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित हाई सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों में नियमित साफ-सफाई के लिये क्या व्यवस्था निर्धारित की गई है? क्या इसके लिये इन सभी विद्यालयों में पृथक से कर्मचारी नियुक्त हैं? (ख) यदि नहीं, तो उक्त विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाती है? (ग) विद्यालय भवन एवं परिसर की उपयुक्त साफ-सफाई न होने से शैक्षणिक वातावरण एवं छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता पड़ने की पूर्ण संभावना रहती है, क्या शासन नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में साफ-सफाई के लिये नगरीय निकाय के माध्यम से एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिये ग्राम पंचायतों के माध्यम से नियमित साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत नियमित साफ-सफाई करने के लिए पृथक से कर्मचारी नियुक्त नहीं है, अपितु शालाओं को जारी की जाने वाली एकीकृत शाला निधि में शाला परिसर एवं विद्यार्थियों की स्वच्छता हेतु 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। एकीकृत शाला निधि से विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है। शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पदस्थ भृत्य एवं जहां पर भृत्य नहीं हैं, वहां शाला प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर योजित कर्मियों द्वारा साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है। (ग) नगरीय क्षेत्र के शासकीय एवं नगरीय निकायों की शालाओं में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा वसूल किये जाने वाले शिक्षा उपकर की राशि से एवं ग्रामीण क्षेत्र स्थित शालाओं में नियमित साफ-सफाई पंच परमेश्वर योजना के माध्यम से कराये जाने के निर्देश है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण गौशालाओं एवं पशु शेड का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 333 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं व पशु शेड का कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों? उक्त निर्माण कार्य कब स्वीकृत हुये थे तथा कार्य प्रारंभ करावाने हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति व तकनीकी स्वीक़ृति जनपद पंचायतवार, कार्यवार, हितग्राहीवार वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में देवें। (ख) गौशाला एवं पशु शेड निर्माण स्वीकृति हेतु क्या-क्या मापदण्ड हैं? निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतावें की किन-किन गौशाला व पशु शेड का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त गौशालाओं व पशु शेड का कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) क्या जिले की अनेक ग्राम पंचायतों में पशु शेड कार्य नियम विरूद्ध स्वीकृत किये गये है जिनका हितग्राही द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो शासन जिले के अंतर्गत स्वीकृत पशु शेडों का जनपद पंचायतवार/हितग्राहीवार स्थल निरीक्षण कराकर जांच करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) की गौशालाओं व पशु शेडों में बिजली, पानी की क्या व्यवस्था है? जनपद पंचायतवार, हितग्राहीवार जानकारी देवें। जिन गौशालाओं व पशु शेडों में बिजली व पानी की व्यवस्था नहीं है, इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृत गौशालाओं एवं पशु शेड निर्माण के कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ख) गौशाला परियोजना (सामुदायिक कैटल शेड) के क्रियान्वयन हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 124/348/2019/पं.-1/22 भोपाल दिनांक 06/02/2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार, विभाग का पत्र क्रमांक/893/MGNRGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 25/06/2020 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार एवं पशु शेड के दिशा-निर्देश विभाग के पत्र क्रमांक/1273/MGNREGS-MP/NR-3/2019 दिनांक 31/05/2019 अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत अंतर्गत हितग्राही विशेष द्वारा पशु शेड दुरूपयोग की जानकारी विभाग के संज्ञान में आने पर संबंधितों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जावेगी। (घ) गौशालाओं में बिजली-पानी की व्यवस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। गौशालाओं में बिजली-पानी की व्यवस्था अभिसरण से किये जाने के निर्देश हैं। पशु शेड में बिजली-पानी की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं की जाती है।
कम्प्यूटर ऑपरेटरों के नियुक्ति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 337 ) श्री कमलेश जाटव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले में शिक्षा विभाग द्वारा की गई कम्प्यूटर डेटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु, जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 120/नि.स./एफ-006/(क)/04/2022 अम्बाह दिनांक 16.04.2022 द्वारा कोई पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक चाही गई सम्पूर्ण जानकारी क्यों नहीं प्रदाय की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में विभाग को प्रेषित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी विभाग द्वारा सदन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में विभाग को प्रेषित पत्र में चाही गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाए जाने एवं विलम्ब हेतु उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं प्रश्नांश अनुसार पत्र दिनांक 16.04.2022 जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त न होने से जानकारी प्रदाय नहीं की गई। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के पत्र क्रमांक/स्था/2022/3027 दिनांक 14.07.2022 द्वारा माननीय विधायक के निज सचिव से पत्र दिनांक 16.04.2022 की प्रति चाही गई है। पत्र की प्रति प्राप्त होने पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय हाईस्कूल का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 341 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने और कहां-कहां शा. हाईस्कूल स्वीकृत किये गये, कितनों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है और कितनों के भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है? भवन निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? प्रगति की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा जौरा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं कितनी और कहां-कहां संचालित हैं? वर्षों से संचालित शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं के कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये गये हैं? वर्तमान में कितने शिक्षक पदस्थ हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आगामी दिनांक क्या है? सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं निकट समय में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों से उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए विभाग की क्या कार्य योजना है? शालाओं में ऐसी कितनी शाला हैं शिक्षक उपलब्ध नहीं है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित शिक्षा समस्या के निदान हेतु अनुदान प्राप्त शालाओं में शिक्षा के लिए सेवानिवृत्ति के स्थान पर कोई शिक्षक की व्यवस्था की गयी है? छात्रों के हित को देखते हुए ऐसी शालाओं पर विभाग द्वारा शिक्षकों के वैकल्पिक व्यवस्था की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय माध्यमिक शाला भर्रा जिला मुरैना का शासकीय हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है। भवन निर्माण के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की गई। नवीन स्कूल भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) विधानसभा जौरा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त 14 शालाएं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 01 अनुसार है। 26 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गये है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट-02 में समाहित है। विभागीय आदेश दिनांक 08.05.2015 संलग्न परिशिष्ट-03 अनुसार अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति नहीं की जावेगी। संस्था में अध्ययनरत छात्र संख्या के मान से आवश्यक पदों की पूर्ति संस्था द्वारा स्वयं के व्यय एवं संसाधनों से की जा सकती है। संस्था बंद होने की स्थिति में छात्रों को निकटस्थ शासकीय विद्यालय में दर्ज किये जाने का प्रावधान है। प्रश्नाधीन समस्त शालाएं संचालित होने से इनके शिक्षक विहीन होने का प्रश्न स्पष्ट नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर में समाहित है।
रोजगार सहायकों के पदों की पूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 343 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोजगार सहायकों के पदों के विरूद्ध पदस्थ रोजगार सहायकों की संख्या बहुत कम है जिससे पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है? रोजगार सहायकों पर मूल पंचायत के अलावा एक से अधिक पंचायतों के प्रभार है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र जौरा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों को मूल पंचायत एवं अतिरिक्त पंचायतों के दिए गये प्रभार की जानकारी दी जावे। (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा अन्तर्गत पंचायतों की संख्या के अनुपात में कितने रोजगार सहायक नियुक्त हैं और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य योजना है? (ग) रोजगार सहायकों की नियुक्त हेतु किस प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है? प्रश्न दिनांक से पूर्व में रोजगार सहायकों की किस प्रक्रिया के तहत चयन किया गया था और आगामी समय में किस प्रक्रिया के तहत चयन किया जावेगा? सम्पूर्ण स्पष्ट विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों में रोजगार सहायकों की कमी की वजह से पंचायतों में निर्माण/विकास कार्यों पर विपरित असर को दूर करने के लिए उपरोक्त समस्या का निदान कब तक कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा में कुल 108 ग्राम पंचायतों में 91 ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त हैं तथा 17 पद रिक्त हैं। वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है। (ग) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र क्र. 5335 दिनांक 02.06.2012 के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के चयन प्रक्रिया की जाती है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार।
खरीफ फसलों हेतु रासायनिक खाद का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
43. ( क्र. 350 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2022 की खरीफ फसलों हेतु कितनी अनुमानित मात्रा में रासायनिक खाद (यूरिया, डी.ए.पी., काम्प्लैक्स, एस.एस.पी.) की आवश्यकता रहेगी, खादवार जानकारी दी जावे। (ख) उक्त जिले में रासायनिक खाद सहकारी क्षेत्र में किन-किन संस्थाओं द्वारा प्रदाय किया जावेगा। (ग) खरीफ में जून 2022 तक कितनी मात्रा में रासायनिक खाद उक्त जिले में उपलब्ध कराया जा चुका है? खादवार मात्रा सहित जानकारी दी जावे। (घ) खरीफ में जून 2022 तक किसानों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित सहकारी संस्थाओं, सहकारी समितियों से कितना खाद क्रय किया जा चुका है? खादवार, मात्रा सहित जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है।
शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 354 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले में शासकीय विद्यालयों (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक) में शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों से उनके पदीय कर्तव्य/दायित्वों के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य करने हेतु (प्रश्न उत्तर दिनांक तक) आसंजित किया गया है? यदि हाँ, तो संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) क्या ग्वालियर जिले में प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कर्मचारियों को (उत्तर दिनांक तक) आसंजित किया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षक का नाम, मूल पद, मूल पदस्थ शाला का नाम व जिला, आसंजित कार्यालय का नाम व जिला एवं किस सक्षम आदेश से आसंजित किया गया की जानकारी देवें। (ग) छात्र/छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण अध्यापन के तहत ग्वालियर जिले में स्थित कितने विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने भरे हैं? कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या शासन द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों से केवल शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लेने हेतु कोई प्रभावी/स्थाई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों से अन्य कार्य न लेने के संबंध में समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्वालियर स्थित लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी का संचालन/व्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 355 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लश्कर ग्वालियर लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी के पुराने परिसर में कारोबार हेतु फर्मों को भूखण्ड/दुकानें आवंटित की गई थीं? यदि हाँ, तो क्या इनकी लीज अवधि समाप्त हो गई है? यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों की तथा क्या उनके द्वारा अभी भी कारोबार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कौन दोषी है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? फर्मवार पूर्ण विवरण दें। (ख) नवीन मंडी परिसर में आवंटित भूखण्डों से नीलामी की शर्तों के अनुसार कितनी-कितनी राशि किस देय दिनांक को जमा कराई तथा समय-सीमा में वांछित देय राशि जमा नहीं कराये जाने पर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? लायसेंसीवार पूर्ण विवरण दें। क्या शासन को इससे कोई राजस्व की हानि हुई है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? (ग) नवीन मंडी परिसर में कारोबार हेतु क्या सभी लायसेंसधारियों को भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे? क्या नवीन मंडी परिसर में भूखण्ड आवंटन प्राप्त किये बिना कोई लायसेंसधारी कारोबार कर सकता है? भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? (घ) पुराने मंडी परिसर के लिये क्या कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उक्त 28 फर्मों की लीज अवधि समाप्त हुई है जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 1-अ-एक अनुसार है। उक्त फर्मों द्वारा मण्डी अनुज्ञप्ति के आधार पर कारोबार किया जा रहा है, जिस पर रोक नहीं है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) नवीन मंडी परिसर में आवंटित भूखण्डों से नीलामी की शर्तों के अनुसार देय दिनांक को जमा कराई राशि की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 2-ब-दो अनुसार है तथा समय-सीमा में वांछित देय राशि जमा नहीं किये जाने वाले लायसेंसधारियों को सूचना पत्र जारी किये गये हैं। लायसेंसीवार सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 3-स-तीन अनुसार है। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के प्रावधान अनुसार प्रथम सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर आगामी कार्यवाही करने का प्रावधान नियमों में विहित है। हानि तथा दोषियों के निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) नवीन मंडी परिसर में कारोबार हेतु प्रांगण में रिक्त/उपलब्ध ले-आउट में स्वीकृत भूखण्डों की संख्या अनुसार मंडी समिति लश्कर के अनुज्ञप्तिधारी सब्जी व्यापारियों को मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के प्रावधान अनुसार आवंटित किया जाता है। नवीन मंडी परिसर में भूखण्ड आवंटन प्राप्त किये बिना कोई भी लायसेंसधारी व्यापारी कारोबार कर सकता है। भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही सतत् प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। पुराने मंडी परिसर के उपयोग के लिये कार्य योजना बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दोषी/अपात्र अधिकारी को जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 358 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./राशिके/स्था./2018/5957, दिनांक- 14.09.2018 के द्वारा जिला परियोजना समन्वयक के रिक्त पद होने की स्थिति में डी.पी.सी. का प्रभार जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाने का निर्देश प्रसारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या सागर जिले अन्तर्गत डी.पी.सी. के रिक्त पद का प्रभार पूर्व दण्डित एवं नियम विरुद्ध रुप से हाई स्कूल प्राचार्य को पुनः सौंपा गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति एवं प्रभार सौंपने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपात्र एवं दण्डित प्राचार्य को पुनः नियम विरुद्ध तरीके से डी.पी.सी. का प्रभार सौंपने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) डॉ. यूवीएस गौर प्राचार्य हाईस्कूल को कलेक्टर सागर के आदेश क्र/172/स्था/शिअ/2022 सागर दिनांक 19/01/2022 द्वारा जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार सौंपा गया। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) कमिश्नर सागर संभाग के आदेश क्र. 2485/चार-2/वि.जा./2021, सागर दिनांक 02/11/2021 के द्वारा डॉ. यूवीएस गौर की निलंबन अवधि समस्त प्रयोजन के लिए कर्तव्य अवधि मान्य की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 14/09/2018 के द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में डॉ. गौर को दिनांक 13/07/2022 द्वारा जिला परियोजना समन्वयक के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है एवं जिला शिक्षाधिकारी के पद पर प्रभारी डाईट सागर पदस्थ होने के कारण सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी सागर को अपने कार्य के साथ-साथ जिला परियोजना समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
पी.एम. ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 361 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मु.म.ग्राम सड़क/प्र.मं.ग्राम सड़क योजना के कार्यों को स्वीकृत करने एवं निर्माण कार्यों के पूर्ण किये जाने हेतु विभाग द्वारा किन नियमों के माध्यम से समय-सीमा का निर्धारण किया गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वि.स.देवरी क्षेत्रान्तर्गत एम.पी.आर.सी.पी. योजना के स्वीकृत पैकेज क्र. एमपी 33 डब्लूबी 07 से कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? उनकी गुणवत्ता के क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं एवं पैकेज के स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्रश्नकर्ता द्वारा स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में पूर्ण न किए जाने के संबंध में की गई शिकायतों की जांच किस एजेंसी/अधिकारियों के माध्यम से कराई गई हैं? कार्यवार जांच/निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करावें। स्वीकृत सड़कों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं करनी वाली निर्माण एजेंसी की समय-सीमा वृद्धि करने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम सहित किस कार्य की समयावधि बढ़ाई गई हैं? (घ) क्या उक्त पैकेज की सड़कों की गुणवत्ता में कमी की निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को प्राप्त होने के बाद भी गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले एजेंसी की निरन्तर समयावधि बढ़ाने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध एवं निर्माण एजेंसी को पृथक करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों को स्वीकृत करने एवं निर्माण कार्यों के पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा निर्धारण हेतु कोई नियम नहीं है। कार्य की मात्रा, स्वरूप इत्यादि को देखते हुये निर्माण कार्यों की समय-सीमा का निर्धारण किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। गुणवत्ता के मापदण्ड इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के स्पेसिफिकेशन फॉर रूरल रोड़ में निर्धारित किये गये है। पैकेज के स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु 18 माह की समय-सीमा अनुबंधानुसार दिनांक 22.09.2019 निर्धारित थी। पैकेज के समस्त 18 मार्गों में बी.टी. एवं सी.सी. का कार्य लगभग पूर्ण है, केवल हार्ड शोल्डर, रोड फर्नीचर व फिनिशिंग कार्य शेष है, जिसे दिनांक 31.08.2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्रश्नकर्ता द्वारा स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में पूर्ण न किये जाने के संबंध में की गई शिकायत की जांच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। निरीक्षण रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। स्वीकृत सड़कों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने वाली निर्माण एजेंसी की अंतरिम समय-वृद्धि श्री के.सी. धु्वकर, मुख्य महाप्रबंधक सागर द्वारा प्रदान की गई। (घ) पैकेज की सड़कों की गुणवत्ता में कमी की निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायतों में हुए भ्रष्टाचार की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 374 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर की शहपुरा भिटौनी जनपद अंतर्गत पंचायतों द्वारा गत 3 वर्षों में ठाकुर बाबा ट्रेडर्स शहपुरा से किन-किन कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि की सामग्री खरीदी कर भुगतान किया गया? (ख) उक्त भुगतान में से ऐसी कितनी राशि का भुगतान किया गया है, जिनके बिलों में जी.एस.टी. नंबर दर्ज नहीं हैं? बिल एवं व्हाउचरों का ब्यौरा उपलब्ध करावें। बिना जी.एस.टी. नंबर के बिलों का भुगतान किये जाने पर उक्त ग्राम पंचायतों के विरूद्ध जांच क्यों नहीं की गई? ग्राम पंचायत बेलखेड़ा सचिव की वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापनाओं में फर्म ठाकुर बाबा ट्रेडर्स से कुल कितनी राशि का लेन देन हुआ है? बेलखेड़ा सचिव पर आर्थिक अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं कितने प्रकरण दर्ज हैं? कार्यवाही क्यों नहीं की गई एवं कब तक की जावेगी? (ग) विभागीय मंत्री को प्रेषित पत्र क्र. 1123 एवं 1124 दिनांक 20.05.2022 व विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्र. 1121 एवं 1122 दिनांक 20.05.2022 पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही एवं जांच क्यों नहीं की गई? यदि कार्यवाही की गई है, तो कब तक जांच की जाकर दोषियों से वसूली की जावेगी? जांच प्रतिवेदन से प्रश्नकर्ता को कब तक अवगत कराया जावेगा? (घ) उक्त भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के प्रकरण में जिला पंचायत जबलपुर के कुछ अधिकारियों एवं जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जिला जबलपुर की शहपुरा भिटौनी जनपद पंचायत अंर्तगत गत 3 वर्षों में ठाकुर बाबा ट्रेडर्स के माध्यम से मनरेगा योजनांतर्गम 4.54 करोड़ रूपये की सामग्री खरीदी कर भुगतान किया गया है। कार्यवार कितनी-कितनी राशि की सामग्री की खरीदी कर भुगतान किया गया है का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'क' पर है। (ख) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में सभी बिलों में जी.एस.टी. नंबर दर्ज है। बिलों को ब्यौरा उपरोक्तानुसार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ख' पर है। ग्राम पंचायत बेलखेड़ा सचिव की पदस्थापना ग्राम पंचायत बेलखेड़ा के पूर्व ग्राम पंचायत सालीवाड़ा में एवं अतिरिक्त प्रभार के रूप ग्राम पंचायत मातनपुर में रही है। उक्त अवधि में फर्म ठाकुर बाबा ट्रेडर्स से कुल 99.33 लाख रूपये का लेन देन हुआ है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'ख' पर है। ग्राम पंचायत बेलखेड़ा सचिव की आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित शिकायत माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बरगी द्वारा अपने पत्र क्र. 942 दिनांक 9/04/2022 एवं पत्र क्र. 969 दिनांक 22/04/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई है। शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तरीय दल गठित कर बिन्दुवार जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन में 3 कार्यों में मूल्योकन से रू. 24,455/- अधिक आहरण पाये जाने पर तत्कालीन प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत बेलखेड़ा को कार्यालयीन पत्र क्र. 2121 दिनांक 08/06/2022 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके तारतम्य में प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत बेलखेड़ा द्वारा दिनांक 13/06/2022 द्वारा राशि ग्राम पंचायत खाते में जमा कर रसीद प्रस्तुत की गई। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ग' पर है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर अनुसार जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अधिकाररियों की भूमिका संदेहास्पद परिलक्षित नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।
मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 375 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्र. 895, दि. 8/3/2022 के जवाब में जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी अंतर्गत 44 खेत तालाबों को शासकीय भूमि में निर्मित होना बताया था जबकि प्रश्नकर्ता से चर्चा के दौरान अधिकांश हितग्राहियों के द्वारा बताया गया है कि उनकी निजी स्वामित्व की भूमि में खेत तालाब निर्माण हुआ ही नहीं हैं तो विभाग समस्त 385 तालाबों का मौके पर स्थल निरिक्षण एवं जाँच कर बताएं कि कुल कितने खेत तालाबों को शासकीय भूमि पर निर्मित किया है एवं क्यों? (ख) क्या समस्त हितग्राहियों को उनके खेत तालाब के निर्माण स्थल की पूर्ण जानकारी है? (ग) यदि हाँ, तो विधानसभा प्रश्न क्र. 895, दि. 8/3/2022 के उत्तर में विभाग ने मात्र दो शिकायतें प्राप्त होना पाया गया है जबकि अनेक तालाब गुणवत्ताहीन हैं तो क्या योजनांतर्गत निर्मित समस्त तालाबों एवं गुमशुदा खेत तालाबों का मौके पर जाकर स्वतंत्र एजेंसी एवं तकनीकी विशेषज्ञ से निरीक्षण कराकर निर्माण कार्यों में हुये गुणवत्ताविहीन निर्माण एवं भ्रष्टाचार की जांच कर व्यय की गई राशि की वसूली योजना के कार्यों को क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? अभी तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 895, दिनांक 08/03/2022 के उत्तर में जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी अंतर्गत 44 तालाबों एवं 341 हितग्राही मूलक कुल 385 खेत तालाबों की जानकारी प्रेषित की गई थी। निर्मित समस्त सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों का मौके पर स्थल निरीक्षण एवं जांच क्षेत्रीय उपयंत्री से पूर्व में कराई गई थी। तदोपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 544/शिका./2022 दिनांक 24/06/2022 के माध्यम से सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों का दल गठित कर जाँच कराई गई। चूंकि विधानसभा प्रश्न क्र. 895 में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक चाही गयी थी। जिसमें 385 कार्यों की 44 खेत तालाबों एवं 341 हितग्राही मूलक जानकारी प्रेषित की गई थी। पुनः विधानसभा प्रश्न क्र. 375 के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग जबलपुर को जांच के निर्देश दिये गये, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग जबलपुर के पत्र क्र. 738 दिनांक 05/07/2022 के माध्यम से जिले में शहपुरा जनपद अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक 44 सामुदायिक तालाब एवं 364 हितग्राही मूलक खेत तालाबों इस प्रकार कुल 408 कार्यों का निरीक्षण जनपद पंचायत पाटन एवं पनागर के सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों की टीम बनाकर जांच करायी गयी। विस्तृत जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। ग्राम पंचायत इमलिया 18 में जिन कार्यों में अनियमितता बताई गयी है, उनमें म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरण क्र. 02 अ-89/2019/2021-22 पूर्व से प्रचलन में है परंतु इसमें 07 तालाबों की अनियमितता के प्रकरण ही हैं। शेष 15 तालाबों की अनियमितताओं को इसी प्रकरण में शामिल कर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 में ग्राम पंचायत इमलिया 18 के सरल क्रमांक 54 से 75 कुल 22 कार्य जिनकी लागत 43.927 लाख है के स्थल निरीक्षण के दौरान व्यय राशि के अनुकूल कार्य होना नहीं पाया गया है। जिसका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '01', '02' एवं '03' अनुसार है। (ख) हाँ, समस्त हितग्राहियों को उनके खेत तालाब के निर्माण स्थल की पूर्ण जानकारी है। इस बात की पुष्टि जाँच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में लेख किया गया है, कि सभी हितग्राही मूलक खेत तालाबों का निर्माण संबंधित कृषक की निजी भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तुत नक्शा, खसरा एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही उनकी ही निजी भूमि पर संपन्न कराया गया है। जिसकी संतुष्टि हितग्राहियों द्वारा व्यक्त की गई है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 895 दिनांक 8.3.22 का उत्तर शिकायत की जांच कराने के उपरांत ही जवाब प्रेषित किया गया था। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पत्र क्र. 3682 दिनांक 10.07.2022 के अनुसार ग्राम पंचायत कूडाकला के हितग्राही सरल क्रमांक 272 हितग्राही श्री बलराम के खेत तालाब स्वीकृत राशि से 6000/- रू. अधिक व्यय किया गया है, इसी प्रकार सरल क्र. 274 हितग्राही श्री हजारी के खेत तालाब में स्वीकृत राशि से 34000/- रू. अधिक व्यय परिलक्षित हो रहा है, जिसके संबंध में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रकरण क्र. 04/अ-89/2022-23 पंजीबद्ध कर संबंधितों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही प्रचलन में है।
मिट्टी परीक्षण एवं स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
50. ( क्र. 381 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से मृदा नमूना एकत्रित कर प्रयोग शाला में विश्लेषण उपरांत मृदा में पोषक तत्वों के स्तर के आधार पर फसल अनुसार पोषक तत्व/उर्वरकों के अनुशंसा के साथ कृषकों को नि:शुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये विकासखण्डों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला स्थापित होने से प्रश्न दिनांक तक कितने मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया गया तथा कितने ग्रामों के कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड जारी किये गये हैं? (ग) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में अधिकारी एवं कर्मचारियों के कौन-कौन से पद कब-कब स्वीकृत किये गये? उनके विरूद्ध किन-किन की पदस्थापना कब-कब की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण का कार्य शासकीय अमले की कमी के कराण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बैहर विधानसभा क्षेत्र के कृषक शासकीय योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? अत: मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कब तक शासकीय अमले की पदस्थापना की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) बैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बैहर एवं विकासखण्ड-बिरसा में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं निर्मित होकर दिनांक 08.08.2018 को कृषि विभाग को हस्तांतरित हुई हैं। बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड-बैहर एवं विकासखण्ड-बिरसा के कृषकों के मृदा नमूनों का परीक्षण जिला स्तर की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। बैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड-बैहर एवं विकासखण्ड-बिरसा के विकासखण्डवार मृदा नमूने, विश्लेषण व ग्रामों की संख्या की चाही गई मिट्टी नमूने के परीक्षण की विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जिला स्तर में दिनांक 13.11.1979 को स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, बालाघाट, जिला-बालाघाट में स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक अमला स्वीकृत नहीं है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमले की व्यवस्था, वर्तमान स्वीकृत अमले से रि-डिप्लायमेंट के आधार पर करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) वर्तमान में जिला स्तर की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, बालाघाट जिला-बालाघाट में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिले के समस्त विकासखण्डों से प्राप्त मृदा नमूनों का विश्लेषण कार्य किया जाकर कृषकों को नि:शुल्क स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं।
ग्रामों में सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 383 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-03 से विदिशा जिले में कौन-कौन से ग्रामों में सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। किन-किन अधिकारी द्वारा सड़कों का कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गईं? यदि निरीक्षण नहीं किया गया है तो इसके लिये दोषी कौन है? (ख) विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-01 एवं फेस-02 से निर्मित सड़कों में 1 अप्रैल 2018 से मरम्मत के अन्तर्गत रिन्युअल के कौन-कौन से कार्य कराये गये? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के सदंर्भ में उपरोक्त सड़कों का निर्माण कौन-कौन सी एजेन्सी द्वारा किया गया एवं कितना भुगतान किस एजेन्सी को किया गया? (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कौन-कौन से ग्राम छूट गये हैं? सी.एम. मॉनिट ए+2351/CMS/ SMS/2020 दिनांक 18.09.2020 के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई एवं कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। इन सड़कों की स्वीकृति की कार्यवाही कब कर दी जावेगी? (ङ) एस.एच. 723 से गरेंठा मार्ग एवं भौंरिया-संतोषपुर मार्ग पर बेगमती नदी पर कितनी-कितनी राशि से पुल स्वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। कब-तक निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा? यदि पुल स्वीकृत नहीं किये गये हैं? तो कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विदिशा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फेस-03 के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं पाई गई कमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। सभी मार्गों के सतत् निरीक्षण किये जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं उत्तरांश (ख) में उल्लेखित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ होने के पश्चात् घोषित राजस्व ग्राम अथवा अन्य विविध कारण से छूटे हुए ग्रामों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है। सी.एम. मॉनिट ए+ 2351/सीएमएस/एसएमएस/ 2020, दिनांक 18.09.2020 में उल्लेखित कार्यों में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है। प्रपत्र-फ के कॉलम क्रमांक 8 में अंकित कार्यों हेतु आगामी वर्षों में प्रस्तावित ग्रामों की आबादी के पात्रता अनुसार एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर इन ग्रामों में स्वीकृति जारी की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) एस.एच.-23 से गरेंठा मार्ग पर वर्तमान में कोई भी नवीन पुल स्वीकृत नहीं है एवं भौंरिया-संतोषपुर मार्ग पर बेगमती नदी पर एक पुल राशि रूपये 154.01 लाख स्वीकृत है। प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। निर्माण की निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
लंबित जांचों का निराकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 386 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2513 दिनांक 15 मार्च 2022 के उत्तर की कंडिका (क) में जांच की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक प्रक्रियाधीन है? जांच दल के द्वारा दिनांक 20.02.2022 को जांच पूर्ण करने हेतु 01 माह का समय मांगा गया हैं, बताया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त जांच पूर्ण कर ली गई हैं? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों सहित की गई कार्यवाही सहित बतावें। यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक 4 माह व्यतीत हो जाने पर भी जांच पूर्ण न होने व कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त जांच को अविलंब पूर्ण करवाकर संबंधितों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही एवं जांच में विलंब के लिये जिम्मेदार संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जांच प्रतिवेदन निष्कर्षों सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सचिव के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
53. ( क्र. 387 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति कुरावर में पदस्थ प्रभारी मण्डी सचिव के विरूद्ध प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल अथवा वरिष्ठ कार्यालय में प्रश्न दिनांक तक कोई जांच प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो शिकायती पत्र की प्रति सहित बतावें। क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त जांच पूर्ण हो चुकी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो जांच निष्कर्ष एवं की गई कार्यवाही सहित बतावें। यदि नहीं, तो कब तक जांच पूर्ण की जावेगी? (ख) क्या शासन की मंशानुरूप किसानों के हितों का संरक्षण न कर पाने वाले वर्तमान प्रभारी मण्डी सचिव को तत्काल निलंबित कर अन्यत्र पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शिकायत की जांच प्रचलन में है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। जांच में शिकायत के बिन्दुओं की प्रमाणिकता के आधार पर शासन की मंशानुरूप किसानों के हितों का संरक्षण न कर पाने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जांच प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
शवदाह गृहों का सौंदर्यीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 391 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महेश्वर द्वारा माँ नर्मदा के किनारे ग्राम पंचायत माकड़खेड़ा, बलगांव एवं खलबुजुर्ग में बने शवदाह स्थलों पर घाट निर्माण, शवदाह गृह, मार्ग निर्माण और सौंदर्यीकरण हेतु वर्ष 2019-20 में डी.पी.आर. तैयार की गई थी? क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्न दिनांक तक प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है? क्या प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं? (ग) प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब पत्र लिखे गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक के मौखिक निर्देश पर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महेश्वर द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत किये गये परन्तु विभाग अंतर्गत उक्त कार्यों हेतु कोई योजना प्रचलित नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित कार्यों के संदर्भ में, प्रश्नकर्ता का कोई पत्र विभाग के संज्ञान में न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पेसा कानून 1996 के नियम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 401 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन, राज्य मंत्रालय, भोपाल पेसा कानून 1996 के अंतर्गत नियम बनाए जाने का कार्य कब से कर रहा है? यह नियम कब तक बनाए जाकर अधिसूचित किए जावेंगे? (ख) पेसा कानून 1996 राज्य में किस दिनांक से लागू हुआ? इस कानून के अनुसार किस कानून की किस धारा में किस अधिसूचना दिनांक से क्या-क्या संशोधन किए गए? किस-किस विभाग ने पेसा कानून 1996 से संबंधित किस-किस प्रावधान के अनुसार किस दिनांक को आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र जारी किए, अधिसूचना, आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र की प्रति सहित बतावें। (ग) पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 एवं संविधान की 11वीं अनुसूची में लघु वनोपज के संबंध में क्या-क्या प्रावधान है? किस प्रावधान में वन अधिकारियों को संग्रहण आदि पर प्रतिबंध लगाने, लघु वनोपज के वन अपराध पंजीबद्ध कर जप्ती एवं राजसात करने के क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
शाला त्यागी बालिकाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 402 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समस्त जिले के कलेक्टर को लिखे पत्र क्रमांक 2020/1515, दिनांक 27.02.2020 के सन्दर्भ में कलेक्टरों द्वारा भेजी गयी सूची की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के सन्दर्भ में किसी भी जिले के कलेक्टर ने सूची नहीं भेजी है? यदि हाँ, तो बतावें कि सूची भेजने हेतु कब-कब पुनः पत्र लिखे गये? उन पत्रों की प्रति देवें। यदि नहीं, लिखे गये तो उसका कारण बतावें। (ग) वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक 11 से 14 वर्ष की अप्रवेशी या शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या बतावें। क्या वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 162 प्रतिशत वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो उसका कारण बतावें। (घ) क्या विभाग के संज्ञान में यह है कि महिला बाल विकास द्वारा 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी/अप्रवेशी बालिकाओं की हितग्राही संख्या मार्च 2018 में 350016 तथा मार्च 2019 में 259820 बताई गई है? यदि हाँ, तो बतावें कि विभाग की संख्या तथा महिला बाल विकास विभाग की संख्या में लगभग 30 से 40 गुना अन्तर का कारण क्या है? (ड.) क्या विभाग प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित महिला बाल विकास की संख्या को सही मानता है? यदि नहीं, तो क्या पत्र व्यवहार किया गया? उसकी प्रतिया देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./2020/1515 दिनांक 27/2/2020 के संदर्भ में जिला कलेक्टर के द्वारा कोई भी सूची प्रेषित नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। पुनः पत्र नहीं भेजा गया है। प्रकरण के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग से पूर्व में ही जानकारी हेतु लेख किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। कोविड-19 संक्रमण के कारण नामांकन में कमी हुई है। (घ) एवं (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
57. ( क्र. 404 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा स्कूल शिक्षा के लिये स्वीकृत बजट से विभिन्न मद में खर्च शासकीय विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों के लिये भी किया जाता है? यदि नहीं, तो वार्षिक प्रतिवेदन में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में प्रवेशित की संख्या क्यों नहीं दी जाती? (ख) क्या शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 40.96 लाख की कमी हुई? (ग) माननीय विधायकों को किस कमेटी के आदेश पर वार्षिक प्रतिवेदन में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 के प्रवेशित की संख्या प्रदर्शित करना बंद कर दिया गया? उसकी प्रति देवें। (घ) शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक प्रवेशितों की संख्या बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। सत्र 2021-22 से शासकीय एवं निजी विद्यालयों की पृथक-पृथक नामांकन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के प्रवेशित की संख्या वर्ष 2021 -2022 के प्रशासकीय प्रतिवेदन में प्रदर्शित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
राशि का नियम विरूद्ध आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 406 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 व 2020-21 में जनपद पंचायत खाचरौद में 15वें वित्त आयोग की कितनी राशि प्राप्त हुई और प्राप्त राशि किस-किस कार्य के लिए कब प्रदान की गई? (ख) क्या प्रदान की गई सम्पूर्ण राशि का उपयोग दिए गए शासन के निर्देशानुसार ही व्यय की गई है? यदि हाँ, तो किस ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत द्वारा किस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई है? पंचायतवार कार्य विवरण सहित जानकारी दें। (ग) क्या 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की जनपद पंचायत को प्रदान की गई राशि दिए गए निर्देशानुसार कार्य संपादित की बजाय अन्य कार्यों के लिए ग्राम पंचायत के नियम विरूद्ध प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो किन-किन पंचायतों को किन-किन कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? नियम विरूद्ध प्रदान की गई राशि स्वीकृतकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जनपद पंचायत खाचरौद को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत जनपद स्तर का कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राशि रूपये 19134846/- का आवंटन प्राप्त हुआ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रदाय की गई संपूर्ण राशि का उपयोग दिये गये शासन के निर्देशानुसार ही किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 407 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद क्षेत्र के किन-किन शा. प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और कब से कार्य कर रहे हैं? नाम, विद्यालय सहित सम्पूर्ण विवरण दें। (ख) कार्यरत अतिथि शिक्षकों के चयन का मापदण्ड क्या है? इन्हें कितना और कब तक का मानदेय भुगतान कर दिया गया है? कितनों का मानदेय भुगतान कर दिया है और कितनों का शेष है? शेष का क्या कारण है? (ग) क्या अतिथि शिक्षकों को गुरूजी की तर्ज पर नियमित करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित विद्यालयों में वर्तमान में अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। अतः शेषांश की जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अपितु मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग लिये आरक्षित की गई हैं। जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। उक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल स्टेडियमों की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
60. ( क्र. 411 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विगत कई वर्षों से जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा विकासखण्ड के मुख्यालय जावरा नगर में इण्डोर स्टेडियम व ओपन खेल स्टेडियम एवं पिपलौदा विकासखण्ड के मुख्यालय पिपलौदा नगर में ओपन खेल स्टेडियम की मांग की जाती रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विगत 10 वर्षों से प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय एवं माननीय आयुक्त महोदय को संबोधित अनेकों पत्र अग्रेषित कर स्वीकृति हेतु आग्रह किया है? (ग) यदि हाँ, तो लगातार विगत 10 वर्षों से विभिन्न खेलों की खेल प्रतिभाओं एवं उनके निरंतर अभ्यास हेतु तथा क्षेत्रीय युवाओं के निरंतर मांग व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) विभागीय नीति अनुसार नगर पालिका सीमा में अथवा सीमा से अधिकतम 1.50 कि.मी तक न्यूनतम 5.00 एकड़ समतल व उपयुक्त भूमि आवंटन उपरांत ही बजट की उपलब्धता अनुसार स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। जावरा व पिपलौदा में आवश्यक भूमि विभाग के नाम आवंटित होने के पश्चात ही स्टेडियम की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।
खेल सामग्री के क्रय में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 415 ) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में किस-किस शासकीय विद्यालय में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक कितनी कितनी राशि की कौन-कौन सी खेल सामग्री क्रय की गई हैं? वर्षवार बताएँ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री के प्रदायकर्ता फर्म का नाम, सामग्री का नाम, दर, कुल मात्रा, कुल राशि, सामग्री प्राप्ति के दिनांक, बिल भुगतान की दिनांक की सूची, क्रय करने वाले विद्यालय सहित देवें। (ग) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक रतलाम जिले में खेल सामग्री क्रय करने में आर्थिक अनियमितता पाई गई है? कुल मिलाकर कितनी शिकायतें/प्रकरण प्राप्त हुए हैं तथा कुल कितनों पर कार्यवाही की गई है? (घ) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक शासन स्तर पर रतलाम जिले के कुल कितने विद्यालयों को खेल सामग्री क्रय करने के मद में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है? वर्षवार बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नीति विरूद्ध स्थानांतरण पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
62. ( क्र. 419 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2496 दिनांक 15 मार्च 2022 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यह कहा गया है कि उप संचालक कृषि जिला कटनी द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका 50 के प्रावधान अनुसार प्रकरण संचालनालय को प्रेषित किया जाना था जो नहीं किया गया है। अतः उप संचालक कृषि जिला कटनी दोषी होने के कारण उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है? आज दिनांक तक क्या-क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी, उसकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? साथ ही उप संचालक कृषि कटनी के ऊपर कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) श्री ए.के. राठौर, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1/1/0026/2022-ESTB-FWAD, भोपाल, दिनांक 12.07.2022 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा चुका है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कारण बताओ सूचना पत्र के प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् गुण-दोष के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
प्रस्तावित मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 425 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दमोह जिले की जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1 - एल 072 तेजगढ़ से पटेरियमाल. 2 - एल 071 से खकरियाकला. 3 - हर्रई से पलवा 4. पौंडी चंदना मेन रोड से पलवा. 5 - बगदरी से गुबरा 6 - हर्रई से देवरीखारी 7. एल 102 (कि.मी.12/6) से जरुआ. 8 - जरुआ से हाथीडोल. 9 - टी 118 उमरिया रैयत से बोरिया. 10 - चौरई से देवरी. 11 - देवरी से जमुनिया. 12 - बंशीपुर से गिदरा. 13 - भजिया मेन रोड से झादा मानगढ़ सहित उक्त 13 प्रस्तावित मार्गों का निर्माण विगत दो वर्षों से लंबित है? मार्गों का निर्माण लंबित होने का क्या कारण है तथा इन मार्गों का निर्माण कब तक कराया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : जी नहीं। प्रश्नांकित 13 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत लंबित नहीं है। इन मार्गों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्रेवल स्तर तक किया गया था। इन 13 मार्गों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वन भूमि आने के कारण इन्हें एम.पी.आर.सी.पी. में प्रस्तावित नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
64. ( क्र. 430 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में फसल बीमा योजनांतर्गत खरीब फसल 2018 एवं रबी फसल 2018-19 में कितने किसानों को फसल बीमा की कितनी राशि का भुगतान किया गया? तहसीलवार बताएँ। (ख) क्या फसल बीमा की राशि वितरण में कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के कारण अन्य-अन्य किसानों के खातों में चली गई? (ग) क्या कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर फसल बीमा के जागरुकता शिविर आयोजित किये गये? यदि हाँ, तो भविष्य में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि प्रदेश के किसानों को उनके फसल बीमा राशि सही समय पर सही मात्रा में प्राप्त हो? (घ) आगामी वर्षों के लिये विभाग की क्या कार्ययोजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा दावा राशि का भुगतान संबंधित कृषकों को बैंकों द्वारा किये गये बीमांकन के आधार पर नोडल बैंकों के माध्यम से किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार एवं भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर पात्र कृषकों के पंजीयन अनुसार बीमा दावा राशि वितरण किया जा रहा है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 से बीमा कंपनी द्वारा सीधे संबंधित कृषक के खाते में दावा राशि भुगतान किया जा रहा है।
जांच समिति की रिपोर्ट
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
65. ( क्र. 440 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल, म.प्र. के पत्र क्रमांक/यो/05/ई/ 2018/581, भोपाल, दिनांक 22/03/2018 द्वारा श्री जनार्दन सिंह चौहान, संचालक, एस.ए.टी.आई. विदिशा की डिग्रियों की जांच पश्चात जांच समिति द्वारा नीचे उल्लेखित पत्र क्रमांक से अपनी दो जांच रिपोर्ट (एक तीन सदस्यीय और एक दो सदस्यीय) संचालनालय में जमा किये जाने की जानकारी है जिसमें से तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट सूचना के अधिकार में किसी व्यक्ति को प्रदत्त किये जाने की जानकारी है? दोनों ही रिपोर्ट में उपरोक्त पत्र का ही संदर्भ है :- (अ) पत्र क्र. तक.शि./जांच/2018/दिनांक 29/10/2018 द्वारा जमा की गयी 2 सदस्यीय जांच रिपोर्ट। (ब) पत्र क्र./स्टेनो/2019/206, जबलपुर, दिनांक 8.04.2019 द्वारा जमा की गयी 3 सदस्यीय जांच रिपोर्ट। (ख) उक्त (अ एवं ब) में से जो रिपोर्ट संचालनालय में जमा की गयी है उसकी छायाप्रति मय संलग्नक के उपलब्ध करायें एवं जो कूटरचित रिपोर्ट है उसको उल्लेखित करने की भी कृपा करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संचालनालय तकनीकी शिक्षा के पत्र क्र./यो/05/ई/2018/581, भोपाल दिनांक 22/03/2018 के द्वारा तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था। तीन सदस्यीय समिति के जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दो सदस्यीय समिति का जाँच प्रतिवेदन क्रमांक/तक.शि./जाँच/2018 दिनांक 29.10.2018 संचालनालय तकनीकी शिक्षा में प्राप्त नहीं हुआ है। सूचना के अधिकार अंतर्गत जाँच प्रतिवेदन संबंधी जानकारी डॉ. जे.एस. चौहान को प्रदान की गई है। (ख) जानकारी 'क' अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 447 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र क्रमांक 2020/1515 दिनांक 27.02.2020 भेजकर महिला बाल विकास से शाला त्यागी 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं की सूची मंगवाकर भेजने का कहा था? (ख) यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस जिले के कलेक्टर ने किस-किस पत्र क्रमांक से महिला बाल विकास विभाग से चाही गयी सूची भेजने के निर्देश दिये? भेजे गये पत्र की प्रति देवें तथा किस दिनांक को सूची प्राप्त हुई। (ग) प्रश्नाश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो बतावें कि जिला कलेक्टरों ने राज्य शिक्षण केन्द्र को चाही गयी सूची किस दिनांक को भेजी? पत्र सहित सूची की प्रति देवें। (घ) क्या सभी जिला कलेक्टर के यह संज्ञान में है कि 11 से 14 साल की शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या में महिला बाल विकास तथा शिक्षा विभाग की सूची में जमीन आसमान का अंतर हैं? मार्च 2018 को महिला बाल विकास की संख्या 350016 है तथा इसी अवधि में शिक्षा विभाग की संख्या 9448 है। (ड.) प्रश्नाश (घ) का उत्तर यदि हाँ, तो बतावें कि तत्कालीन कलेक्टरों ने इस संख्या के खेल की जांच हेतु क्या कार्यवाही की?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 451 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में ऐसे कितने प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल हैं जहां केवल एक ही नियमित शिक्षक पदस्थ है? संख्यात्मक जानकारी बतावें। (ख) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों के रिक्त बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 25.03.2022 को सम्पन्न हुई, नियमानुसार 45 दिवस में परिणाम घोषित होना था, परन्तु 03 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो गया परन्तु अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। परिणाम कब तक घोषित किया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बैतूल जिलान्तर्गत 22 प्राथमिक एवं 65 माध्यमिक शालाओं में केवल एक ही नियमित शिक्षक पदस्थ है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका में परीक्षा परिणाम 45 दिवस में घोषित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रक्रिया म.प्र. व्यावसायिक मण्डल द्वारा सम्पादित की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 454 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एक विशेष क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विधानसभा जुन्नारदेव एवं जनपद जुन्नारदेव में 95 पंचायतों में सांगाखेड़ा सेक्टर की पंचायतें आलमोद, सांगाखेड़ा, झौतकला, झापिया, टेमरू, कुकरपानी एवं बिचबेहरी पंचायतों में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में मनरेगा से सबसे अधिक कार्य स्वीकृत किये गये है एवं सबसे अधिक व्यय भी इन पंचायतों में किये गये हैं? यदि हाँ, तो अन्य पंचायतों में जहां तालाब, स्टाप डेम, पुल-पुलिया रपटा की आवश्यकता है, उन पंचायतों में यह कार्य स्वीकृत क्यों नहीं किये गये? (ख) क्या जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. द्वारा इसी सेक्टर की ग्राम पंचायत कुकरपानी में किये गये लेन-देन में लोकायुक्त जबलपुर द्वारा ट्रेप किया गया था? यदि हाँ, तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन पंचायतों में काफी भ्रष्टाचार किया गया है। (ख) जनपद जुन्नारदेव अंतर्गत इन पंचायत क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया एवं प्रश्नकर्ता स्वयं के द्वारा पाया गया है कि सांगाखेड़ा सेक्टर की इन पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत स्टाप डेम, तालाब निर्माण, पुल-पुलिया रपटा निर्माण कार्य धरातल पर नहीं है। इन पंचायतों में मनरेगा योजना से स्वीकृत कार्यों एवं सामग्री बिलों की जाँच कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) जी हाँ। प्रकरण विचाराधीन है। (ग) सांगाखेड़ा सेक्टर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत स्टाप डेम, तालाब निर्माण, पुल-पुलिया रपटा निर्माण कार्यों एवं सामग्री बिलों की जांच इन बिन्दुओं पर कराये जाने हेतु जिला पंचायत छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक 2510 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा जिला स्तर से जांच दल का गठन किया गया है।
शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 455 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने-कितने प्रायमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत हैं? विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) इन शिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? क्या विभाग सरकार गुरूजी की भॉति इन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन पदों की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग की परीक्षाएं आयोजित की थी? इन पदों पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को शिक्षण संस्थाओं में कब तक भर्ती की जायेगी? (घ) क्या इन अतिथि शिक्षकों के शिक्षण कार्य से ही छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम अच्छे आये हैं? यदि हाँ, तो इनकी शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुये सरकार इनको नियमित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 456 ) श्री मुरली मोरवाल, ( श्री कमलेश्वर पटेल, श्रीमती कल्पना वर्मा ) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को इस वर्ष दी जाने वाली साइकिल की खरीदी के लिए किस दिनांक को टेंडर जारी किये गए? (ख) क्या साइकिल की खरीदी के लिए टेंडर विलंब से जारी किये गए, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को इस वर्ष दी जाने वाली साइकिल में भी विलंब हो रहा है? (ग) यदि हाँ, तो इनके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 अंतर्गत साइकिल क्रय हेतु लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा दिनांक 27.05.2022 को जारी की गई। (ख) जी नहीं। निविदा शर्तों में संशोधन के फलस्वरूप नवीन निविदा प्रारूप तैयार करने की कार्यवाही के कारण निविदा दिनांक 27.05.2022 को जारी की गई। उक्त निविदा असफल होने से पुनः निविदा जारी करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 457 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक में कितने माध्यमिक शिक्षक व उच्च श्रेणी शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान अभी तक नहीं किया गया है? तहसीलवार नाम सहित वर्गवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उज्जैन जिले में ऐसे कितने उच्च श्रेणी शिक्षक एवं कितने माध्यमिक शिक्षक हैं जो अन्य जिले से संविलियन होकर उज्जैन जिले में पदस्थ किये गए हैं? उनकी वरिष्ठता प्रथम दिनांक से मानी जायेगी या अन्य दिनांक से? (ग) इन उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक को कब तक क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान कर दिया जावेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन जिलान्तर्गत उच्च श्रेणी शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत क्रमोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। 212 माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) अन्य जिलों से संविलियन नहीं अपितु स्थानांतरण होकर आये 04 उच्च श्रेणी शिक्षकों एवं 81 माध्यमिक शिक्षकों को उज्जैन जिले में पदस्थ किया गया है, इनकी वरिष्ठता स्थानांतरण आदेश में उल्लेख किये अनुसार जिले में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य की गई है। (ग) नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सड़कों की भौतिक स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 460 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत डिण्डौरी जिला में कुल स्वीकृत सड़कों की संख्या कितनी है? सड़क का नाम, सड़क की लम्बाई, सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि, सड़क निर्माण में व्यय की गई राशि, सड़क निर्माण हेतु निर्धारित एजेंसी का नाम बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या सभी सड़कों की भौतिक स्थिति सही है? अगर हाँ तो बतावें नारायणडीह टिकरी-पिपरी आदि सड़क क्यों खराब हैं और अगर नहीं तो कौन-कौन सी सड़क क्यों खराब है? सड़क खराब होने की वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? सड़कों को कब तक ठीक किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन हैं तथा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण समयानुसार नहीं हो रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत जिला डिण्डौरी में कुल स्वीकृत सड़कों की संख्या 475 है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कुल स्वीकृत सड़कों की संख्या 475 है जिनमें से 25 सड़कें निर्माणाधीन हैं, 11 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 में स्थानांतरित होकर निर्माणाधीन मार्गों में सम्मिलित है, 10 सड़कें लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित है तथा शेष 429 सड़कें संधारण अंतर्गत है। संधारण अंतर्गत समस्त 429 सड़कों की स्थिति अच्छी है। नारायणडीह टिकरी-पिपरी सड़क पर संविदाकार द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण अनुबंधानुसार कार्य न करने के कारण दिनांक 04.12.2021 को अनुबंध निरस्त किया गया था, तत्पश्चात शेष कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 07.04.2022 को जारी किया गया था, जिसमें संविदाकार द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा सड़क अच्छी स्थिति में है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
तालाब एवं परकोलेशन टैकों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 464 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत मण्डला, डिण्डौरी एवं बैतूल द्वारा नियंत्रित किस-किस मद की कितनी राशि से गत दो वर्षों में कितने नवीन तालाब एवं परकोलेशन टैकों के निर्माण की अनुमति दी गई? कितने तालाब एवं परकोलेशन टैंकों के गहरीकरण की अनुमति दी गई? विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित बतावें। (ख) कितनी लागत तक के तालाब एवं परकोलेशन टैकों के निर्माण में लगने वाली स्वाईल टेस्ट करवाया जाना आवश्यक है? कितनी लागत तक के तालाब एवं परकोलेशन टैकों के कॉम्पेक्शन की प्रयोगशाला से जांच करवाया जाना आवश्यक है। (ग) गत दो वर्षों में स्वीकृत कितने तालाब एवं परकोलेशन टैंकों की स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट किस-किस प्रयोगशाला से बनाई गई, उसके बाद में कितनी राशि किस-किस दिनांक को प्रयोगशाला में जमा करवाई गई? (घ) यदि प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाई गई हो तो उसका कारण बतावें। टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पद व नाम बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
राज्य शासन के अधिकारों का संशोधित आदेश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 465 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को किस-किस विषय में क्या-क्या अधिकार सौंपे गये हैं? (ख) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौंपे गए अधिकारों के संबंध में किस-किस कानून की किस-किस धारा में किस-किस दिनांक को संशोधन किया गया? किस-किस विषय से संबंधित किस-किस दिनांक को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई? किस-किस दिनांक को आदेश जारी किए गए? संशोधित अधिसूचना एवं आदेश की प्रति सहित बतावें। (ग) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले वन क्षेत्रों से संबंधित ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों में से कौन-कौन सा अधिकार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वन विभाग ने किन कारणों से किस दिनांक के आदेश के तहत सौंप रखा है? इन समितियों पर ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का क्या-क्या नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्टेडियम का उन्नयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
75. ( क्र. 480 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर कितने स्टेडियम हैं? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो उन स्टेडियम में जिला स्तर/प्रदेश स्तर/राष्ट्रीय स्तर/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन होते हैं? जानकारी दें। (ग) कंडिका (ख) अनुसार यदि राजगढ़ के स्टेडियम में उच्च स्तर के खेल आयोजन नहीं हो सकते हैं तो क्या शासन राजगढ़ के स्टेडियम के उन्नयन हेतु विचार कर स्टेडियम का उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राजगढ़ जिला मुख्यालय पर 1 स्टेडियम उपलब्ध है जो नगर पालिका के अधीन है। (ख) उक्त स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगितायें आयोजित कराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितायें आयोजित करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राईज स्कूलों के नाम पर राशि की वसूली
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 491 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महात्मा गांधी उ.मा.वि. बी.एच.ई.एल. बरखेड़ा, भोपाल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों से रूपये 2000/- रूपये (दो हजार मात्र) प्रति छात्र अतिरिक्त राशि सी.एम. राईज स्कूल के नाम पर सत्र 2021-2022 से वसूले जा रहे हैं? यदि हाँ, तो राज्य शासन अथवा वरिष्ठ कार्यालय से अनुमति दिये जाने की आदेश प्रति उपलब्ध कराई जाये। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वसूली गई राशि का उपयोग अतिथि शिक्षकों को मानदेय अथवा वेतन दिये जाने के लिये उपयोग में लाया गया? यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की गई है? यदि नहीं, तो दोषी शासकीय सेवक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अतिथि शिक्षकों (सत्र 2021-2022 से अब तक नियुक्त) के नाम, योग्यता, पता एवं उनको भुगतान की गई राशि की जानकारी माहवार एवं वर्षवार दी जाये।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, अपितु दिनांक 1.6.2021 को शाला प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय उपरान्त अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की शिक्षण व्यवस्था हेतु रू. 2000/- प्रति छात्र शाला विकास शुल्क के नाम पर लिया गया जिसका उपयोग अतिथि शिक्षकों के भुगतान एवं विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं के लिए किया गया। शाला प्रबंधन समिति के निर्णय की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) जी हाँ। शाला प्रबंधन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त निर्धारित निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। (ग) प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।
किसान कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 504 ) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा किसान फसल ऋण माफी योजना में 50 हजार तक, 50 हजार से एक लाख तक, एक लाख से 150000 तक तथा 150000 से 2 लाख तक कितने कृषक कर्ज माफी हेतु पात्र पाये गये तथा कितनों की राशि प्रदान की गई? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्नाधीन योजना में पात्र किसानों में से कितनों को कर्ज की राशि का भुगतान कर दिया गया तथा कितनों को भुगतान करना शेष है? कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अनुदान की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
78. ( क्र. 505 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 879 दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में बतावें कि जिस-जिस वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई को विभिन्न मद में अनुदान प्रतिपूर्ति, सहायता दी गई है, उन इकाइयों में किस दिनांक से उत्पादन प्रारम्भ में, विस्तारित में तथा नवीन इकाई में कितना-कितना निवेश किस दिनांक तक किया गया तथा कितनों को रोजगार दिया गया? (ख) प्रश्न क्रमांक 879, दिनांक 08.03.2022 के संदर्भ में बतावें कि मात्र एक ही इकाई को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 2043 करोड़ का क्यों किया गया? इससे संबंधित समस्त दस्तावेज बिल आवेदन तथा पत्र व्यवहार की प्रति देंवे। (ग) वृहद श्रेणी की किन-किन औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक किस-किस मद में अनुदान प्रतिपूर्ति सहायता की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को किया गया? औद्योगिक इकाई के अनुसार बतावें। मद अनुसार सूची देवें तथा बतावें कि उक्त उद्योगों में से कौन-कौन से उद्योग बंद हो गये हैं? (घ) क्या वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक वृहद औद्योगिक इकाई को विभिन्न मद में सहायता राशि प्रतिपूर्ति राशि तथा अनुदान के भुगतान में बोगस दस्तावेज उत्पादन के आंकड़े कर्मचारी की संख्या असत्य निवेश को बताकर दस हजार करोड़ का घोटाला हुआ है? भुगतान में घोटाले के कितने प्रकरण की जांच किस-किस इकाई की प्रचलन में है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रश्न क्रमांक 879, दिनांक 08/03/2022 के संदर्भ में जिस-जिस वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई को विभिन्न मद में अनुदान प्रतिपूर्ति, सहायता दी गई है, उन इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन, दिनांक, पूंजी निवेश एवं प्रदाय किये गये रोजगार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 ('अ' से 'छ' तक) अनुसार है। (ख) प्रश्न क्रमांक 879 दिनांक 08/03/2022 के संदर्भ में किसी भी इकाई को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में रू. 2043 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न असंबंधित। (ग) वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक प्रदाय की विभिन्न सुविधा/सहायता अंतर्गत वितरित राशि की जानकारी/इकाईवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 ('अ' से 'भ' तक) अनुसार है। सुविधा/सहायता के परिप्रेक्ष्य में जिन इकाइयों को जिस क्लेम वर्ष में सुविधा/सहायता प्रदाय की गई है। उस क्लेम वर्ष अंतर्गत इकाइयों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्राप्त जानकारी अनुसार इकाइयां कार्यरत रही है। तथापि एक इकाई मेसर्स आईनोफ्लेक्स प्रा.लि. यूनिट-2, सांवेर रोड़, इंदौर द्वारा सूचित किया गया है कि इकाई में दिनांक 13/11/2021 को आग लगने के कारण इकाई बंद हो गयी है। (घ) प्रश्नांश 'ग' अनुसार इकाइयों को नीति एवं नियमों के प्रावधान अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये सुविधा/सहायता प्रदाय की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
79. ( क्र. 509 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत वर्ष 2017 से जून 2022 तक खरीफ तथा रबी की फसल में कितने-कितने कृषकों का बीमा किया गया तथा कितने कृषकों को भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नाधीन अवधि में किस-किस बीमा एजेन्सी को किन-किन शर्तों पर अनुबंधित किया गया? अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि इन एजेन्सियों को बीमा शुल्क के रूप में कुल कितनी-कितनी राशि दी गई? उसमें कृषक केन्द्र शासन तथा राज्य शासन की राशि कितनी-कितनी है? (ग) प्रश्नाधीन अवधि में किस-किस एजेन्सी ने कितने-कितने कृषकों को कुल मिलाकर कितनी बीमा राशि का क्लेम प्रदान किया? (घ) प्रश्नाधीन अवधि की बीमा एजेन्सी को बीमा से प्राप्त राशि तथा क्लेम में दी गई राशि का अंतर बतावें तथा क्या बीमा कम्पनियों ने इस अवधि में 20 हजार करोड़ से अधिक का लाभ कमाया? (ड.) क्या शासन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हजारों करोड़ की लूटमार पर श्वेत पत्र जारी करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) वर्षवार बीमा कंपनी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। चयनित बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइड-लाइन के प्रावधानों के अनुसार निविदा के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। बीमा कंपनियों को प्राप्त कृषक अंश, राज्यांश एवं केंद्रांश प्रीमियम अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। यह कहना सही नहीं है कि बीमा कंपनियों ने इस अवधि में 20 हजार करोड़ से अधिक का लाभ कमाया। (ड.) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राइज विद्यालयों का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 513 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में सी.एम. राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो भिण्ड जिले में कहाँ-कहाँ सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ किया गया है? विद्यालयों के नाम सहित विवरण दें। (ख) क्या म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सी.एम. राइज स्कूल योजना का प्रथम चरण में प्रस्तावित 254 विद्यालयों में भिण्ड जिले के रौन विकाखण्ड अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना का चयन किया गया था? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत उक्त विद्यालय को सी.एम.राइज योजना से हटाया गया? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा को पत्र क्र. 311 दिनांक 22.12.2021 प्रेषित कर मिहोना विकासखण्ड में सी.एम. राइज स्कूल खोलने हेतु अनुरोध किया गया था? (घ) यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त विद्यालय को सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित 254 स्कूलों में चयन करने के बाद भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिहोना को शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं? (ड.) प्रदेश में ऐसे कितने विकासखण्ड हैं जहां सी.एम.राइज स्कूल नहीं खोले गए हैं? उन विकाखण्डों को सी.एम. राइज स्कूल योजना से वंचित क्यों रखा गया? विकासखण्डों के नाम जिले सहित बताएं। (च) सी.एम. राइज स्कूल योजना के तहत ऐसे कौन-कौन से स्कूल हैं जो शासन के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) सी एम राइज योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने पर विचार किया जावेगा (ड.) प्रदेश में 10 विकासखण्डों में प्रथम चरण में सी.एम. राइज स्कूल स्वीकृत नहीं है, प्रथम चरण में विद्यालयों का चयन भूमि की उपलब्धता, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केन्द्र में स्थित होना, विद्यालय का एकीकृत होना, विद्यालय में कक्षा कक्षों की संख्या इत्यादि की उपलब्धता एवं नामांकन के आधार पर किया गया है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विकासखण्ड के नाम की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। (च) सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत समस्त स्कूल उत्तरांश (ड.) में उल्लेखित मापदण्डों को पूर्ण करते हैं।
ग्राम पंचायतों की शिकायतों की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 517 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत तिरला में ग्राम पंचायत खिड़कीयाकला, सिंधकुआ, सेमलीपुरा, जुनापानी, बोरी, शिवसिंगपुरा, सादड़ीयाकुआ, उकाला, कछावदा, अंजनाई एवं निमखेड़ा में निर्माण कार्यों की अनियमितता की जांच को लेकर ग्राम पंचायत स्तर, जनपद स्तर एवं जिला पंचायत स्तर पर ग्रामवासियों द्वारा एवं प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक लिखित शिकायत की गई थी? (ख) प्रश्नांकित (क) यदि हाँ, तो कौन-कन सी शिकायतें की गई थी? उक्त शिकायतों की क्या जांच की गई है एवं निर्माण कार्यों में क्या अनियमितताएं पाई गईं तथा जांच में किन को दोषी पाया गया एवं दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांकित 11 ग्राम पंचायतों में से 09 ग्राम पंचायतों क्रमश: खिड़कीयाकला, सिंधकुआ, सेमलीपुरा, बोरी, शिवसिंगपुरा, उकाला, कछावदा, अंजनाई एवं निमखेड़ा में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
किसान कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
82. ( क्र. 532 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24-07-2020 से 24-06-2022 तक जय किसान फसल ऋण माफी के तहत प्रदेश में कितने किसानों की कर्ज माफी की गई? किसान संख्या, राशि सहित जिलेवार देवें। (ख) जय किसान फसल ऋण माफी के द्वितीय व तृतीय चरण के कितने किसानों का प्रदेश में कर्ज माफ होना प्रश्न दिनांक की स्थिति में शेष है? जिलावार, किसान संख्या, राशि सहित चरणवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में इस संबंध में कितनी बैठकें कब-कब आयोजित की गई? बैठक दिनांक सहित देवें। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बजट में कितनी राशि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिए स्वीकृत की गई, की जानकारी वर्षवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में जय किसान फसल ऋण माफी से संबंधित कितने मा. विधायकों द्वारा प्रश्न पूछे गये? उनकी सूची प्रश्न क्रमांक, दिनांक सहित देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही में विलंब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 535 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 2742, दिनांक 15.03.2022 के (क) उत्तर के बिंदु (4) में वर्णित आदेश क्र. 4026, दिनांक 03.03.2022 के अनुसार जो जांच दल गठित किया गया था उसके जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इस जांच प्रतिवेदन के अनुसार अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसका कारण देवें। इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ग) क्या कारण है कि इस जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन होने के बाद भी श्रीमती रेखा शुक्ला को N.O.C. जारी कर दी गई? ऐसा करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) कब तक जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जांच दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनपपुर ने पत्र क्र. 1312/जि.पं./ पंचा.प्रको./2022, अनूपपुर, दिनांक 04.07.2022 के द्वारा जांच दल को 15 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पुन: निर्देश दिये हैं। (ख) जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। जांच में बिलंब का कारण जांच दल के सदस्यों का अन्य कार्यों में व्यस्तता है। जांच दल के सदस्य 1. श्री एम.के. एक्का, कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.सेवा अनूपपुर 2. श्री संतोष करचाम, लेखाधिकारी, जिला पंचायत अनूपपुर 3. सुश्री उषा किरण गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अनूपपुर है। उत्तरांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) श्रीमति रेखा शुक्ला के विरूद्ध कोई राशि देय न होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर द्वारा आदेय प्रमाण पत्र जारी किया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्काल गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
जिला पंचायत द्वारा जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 536 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2742, दिनांक 15.03.2022 के (क) उत्तर में दर्शाये बिंदु (2) अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग हेतु दिनांक 03.03.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। क्या यह स्वीकार हुआ एवं सुनवाई हुई? इसके पश्चात सुनवाई हेतु विभाग द्वारा कब-कब सुनवाई हेतु आवेदन दिया गया? (ख) इस केस में विभाग की ओर से नियुक्त अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि विगत 03 माह में स्टे वेकैट कराने के लिये उन्होंने कब-कब पत्राचार किया? समस्त पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) यदि उपरोक्तानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया गया है तो इसके लिये शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? क्या कारण है कि विभाग द्वारा 64, 64, 205, 85 = 00 रू. की वसूली में रूचि न दिखाकर संबंधितों को संरक्षण प्रदान कर रहा है? कब तक तुरंत सुनवाई हेतु विभाग कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्न क्रमांक 2742, दिनांक 15.03.2022 के (क) उत्तर में वर्णित बिंदु (03) के अनुसार आयकर व वाणिज्यिक कर विभाग को जो पत्र प्रेषित किये थे, क्या उनका प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो छायाप्रति देवें। यदि नहीं, तो इन विभागों को स्मरण पत्र कब तक प्रेषित किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 13.07.2022 नियत की गई है। अत: अब पुन: अर्जेन्ट हियरिंग हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता उपस्थित नहीं होती है। (ख) प्रकरण में विभाग की ओर से सुश्री ऊषा किरण गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 03.03.2022 को अर्जेन्ट हियरिंग का आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत (विगत 03 माह में) स्टे वैकेट करने हेतु पुन: आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता उपस्थित नहीं होती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अर्जेन्ट हियरिंग के आवेदन की प्रस्तुती की कार्यवाही कर दिये जाने से उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं बनती है। विभाग द्वारा संबंधित अनावेदकों को किसी प्रकार का सरंक्षण नहीं दिया गया है। प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही जावेगी। (घ) जी हाँ। आयकर व वाणिज्यिक कर विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने पुन: आयकर विभाग को स्मरण पत्र क्र. 1313, दि. 04.07.2022 एवं आयुक्त वाणिज्यि कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्त रेंज जबलपुर को स्मरण पत्र क्र. 1314 दि. 04.07.2022 प्रेषित किया है।
जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा की जा रही अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 539 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 609, दिनांक 08.03.2022 के (ग) उत्तर अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोविड टीकाकरण संबंधी कार्य होने पर इंदौर, देवास, रतलाम जिले में मनरेगा योजना अन्तर्गत कितने सुदूर ग्रेवल सड़क के कार्य किन-किन जनपद पंचायतों में स्वीकृत किए गए, की संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) अनुसार महिदपुर वि.स. क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें उपरोक्त अर्हता पूर्ण करती हैं, उनके कार्य जिला पंचायत सी.ई.ओ. उज्जैन द्वारा स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? (ग) इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही की जाकर इन ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत कर दिए जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में उज्जैन जिले में मनरेगा योजनांतर्गत श्रम/सामग्री अनुपात की जानकारी उपलब्ध करावें। क्या कारण है कि सामग्री का अनुपात अधिक है? वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की जानकारी भी इसी संबंध में देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कोविड टीकाकरण की विषयवस्तु के अनुक्रम में इंदौर, देवास व रतलाम जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर ग्रेवल सड़क के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2685, दिनांक 28.05.2021 अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के तहत जिला स्तर पर गठित टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो ग्राम पंचायत 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत्-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करेगी, उस ग्राम पंचायत को मांग अनुसार सामुदायिक कार्य (जैसे सुदूर सड़क, स्टॉप डेम आदि) स्वीकृत किये जायेंगे, जिसके अनुक्रम में जनपद पंचायत उज्जैन के ग्राम पंचायत कांकरिया चिराखान, बांसखेडी एवं लिम्बापिपलिया ने 45 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों का शत्-प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण किये जाने के कारण टास्क फोर्स समिति के निर्णय अनुसार इन ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़क के कार्य तत्कालीन जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा दिनांक 06.09.2021 को स्वीकृत किये गये थे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता थी। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए टास्क फोर्स समिति में लिये गये निर्णय अनुसार तत्समय उक्त 03 कार्य स्वीकृत किये गये थे। विधानसभा क्षेत्र महिदपुर की 03 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रश्नांश (क) के अनुसार तत्समय अर्हता पूर्ण कर ली गई थी। अतएव उन 03 ग्राम पंचायतों के कार्य जिला पंचायत उज्जैन द्वारा स्वीकृत किये गये। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित वस्तुस्थिति के अनुक्रम में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन द्वारा की गयी कार्यवाही को अनियमितता नहीं माना गया है। अतएव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 89 सुदूर सड़क एवं वर्ष 2022-23 में 10 सुदूर सड़क पूर्ण एवं 224 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से नवीन सुदूर सड़क के कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में उज्जैन जिले में मनरेगा योजनांतर्गत श्रम/सामग्री अनुपात लंबित भुगतान सहित 58 : 42 है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उज्जैन में 100 गौ-शाला के कार्य स्वीकृत किये गये थे, इन कार्यों का श्रम सामग्री अनुपात 20 : 80 होने के कारण जिले का सामग्री का अनुपात अधिक है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का श्रम सामग्री अनुपात क्रमश: 62 : 38 एवं 65 : 35 है।
जय माँ वैष्णो कॉन्वेंट स्कूल की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 540 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय माँ वैष्णो कॉन्वेंट स्कूल झारड़ा तहसील महिदपुर जिला-उज्जैन की मान्यता का नवीनीकरण न होने के बावजूद इस स्कूल द्वारा प्रवेश किस आधार पर दिये जा रहे हैं? (ख) इसके निगरानीकर्ता ब्लाक व जिले के अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिये उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार गैर मान्यता प्राप्त इस स्कूल की गतिविधियों को रोका जाएगा? यदि नहीं, तो इसे संरक्षण देने का कारण बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण मान्य किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। अशासकीय जय माँ वैष्णो कॉन्वेंट स्कूल झारड़ा, तहसील महिदपुर, जिला-उज्जैन के द्वारा दायर याचिका क्र. WP/5516/2021 दिनांक 06.04.2021 पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-इंदौर द्वारा "नो फायनल आर्डर बी पास्ड" का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता नवीनीकरण विद्यालय द्वारा मापदण्डों की पूर्ति किये जाने से विकासखण्ड स्त्रोत समन्वनयक, जनपद शिक्षा केन्द्र तहसील महिदपुर के द्वारा की निरीक्षण रिपोर्ट/अनुशंसा के आधार पर मान्यता नवीनीकरण की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। अशासकीय माँ वैष्णो कॉन्वेंट स्कूल झारड़ा, तहसील, महिदपुर, जिला-उज्जैन के हायर सेकेण्डरी की सत्र 2023-24 तक मान्यता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। शेषांश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 543 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुल का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। (ख) अनुबंध अनुसार उक्त सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण होना था? अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) मान. सांसद तथा विधायकों के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ? कारण बतायें तथा इस हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्यवाही हेतु महाप्रबंधक अधिकृत है, महाप्रबंधक द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। अनुबंधानुसार कार्य समय पर पूर्ण न हाने की स्थिति में संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यपालन यंत्री सक्षम है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कार्यों के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के सांसद तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) माननीय सांसद तथा विधायकों द्वारा 25 जून 2022 की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित प्रश्नांकित पत्रों में उल्लेखित समस्या का निराकरण शेष नहीं है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। मान. जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रों के माध्यम से उल्लेखित कार्यों में वन विभाग से अनुमति एवं कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही चाही गई है जिस पर कार्यपालन यंत्री स्तर से कार्यवाही की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों हेतु डी.ए.पी. तथा यूरिया की व्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
88. ( क्र. 552 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया उपलब्ध करवाने हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें हैं तथा किन-किन स्थानों से उनको डी.ए.पी. तथा यूरिया दिया जा रहा है? (ख) क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें। (ग) क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया लेने हेतु तहसील कार्यालय से टोकन प्राप्त करना पड़ रहा है एवं वेयर हाऊस में लम्बी लाईन लग रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया सोसायटी के माध्यम से क्यों नहीं दिया जा रहा है? कारण बतायें तथा इसके लिए कौन दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किसानों को डी.ए.पी. तथा यूरिया वितरण म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लाक केन्द्रों, सेवा सहकारी समितियों, एम.पी. एग्रो एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं से वितरण करने की व्यवस्थाएं हैं तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के डबल लॉक केन्द्रों, सेवा सहकारी समितियों, एम.पी. एग्रो एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से यूरिया, डी.ए.पी. उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। जिले में तहसील कार्यालय से किसानों को टोकन प्रदाय नहीं किये जा रहे हैं एवं न ही किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (घ) रायसेन जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा सदस्य कृषकों को उनकी पात्रता एवं मांग अनुरूप डी.ए.पी. तथा यूरिया उर्वरक प्रदाय किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।
स्वीकृत एवं लंबित कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 563 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा में 20 मार्च 2020 के पूर्व के कितने कार्य, किस कारण से कितनी लागत के लंबित हैं? किस-किस जगह पर लंबित समयावधि सहित बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में कितने कार्य, कितनी-कितनी लागत के कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत किये गये है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने शेष हैं? लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या समयावधि निर्धारित की गई है? लक्ष्य पूर्ण करने हेतु क्या विलंब के कारणों का निराकरण कर लिया गया है? की संपूर्ण जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मनरेगा में 20 मार्च 2020 के पूर्व के 95 कार्य लागत राशि रू. 508.13 लाख के लंबित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। (ख) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा में कुल 10428 कार्य लागत राशि रू. 18362.35 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के तारतम्य में स्वीकृत कार्यों में से 6436 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं 3992 कार्य शेष हैं। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का पूर्ण होना जॉब कार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग एवं सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर है। अतएव लंबित कार्यों को पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 564 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान राशि के उपयोग की जानकारी के संबंध में पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पत्र प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित 05 बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है? कार्यवाही सहित बतायें। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो कारण बतायें। जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शेषांश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक 267 दिनांक 11.07.2022 में समाहित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 01, 02, 03, 04 एवं 05 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 70/22 दिनांक 18.05.2022 प्राचार्य सैनिक स्कूल रीवा से बिन्दु क्रमांक - 01 से 14 तक की अनुदान से प्राप्त राशि एवं व्यय के विवरण सहित अन्य जानकारियां चाही गयी है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। प्राचार्य, सैनिक स्कूल द्वारा विद्यालयीन पत्र क्रमांक/एसएसआर/1180/क्यू एम/ग्रांट/म.प्र. शासन/दिनांक 18.06.2022 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्राचार्य, सैनिक स्कूल द्वारा विद्यालयीन पत्र क्रमांक/एसएसआर/1180/क्यू एम/ग्रांट/म.प्र. शासन/दिनांक 18.06.2022 के द्वारा जानकारी स्पीड पोस्ट से माननीय विधायक महोदय को प्रेषित की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-08 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 567 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के कैथोकर हाई स्कूल एवं गर्रोली हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन क्यों नहीं किया जा रहा है? यहां से निकटतम हायर सेकेण्डरी स्कूल की दूरी कितनी है? इन स्कूलों का उन्नयन कब तक किया जावेगा? (ख) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने स्कूल हैं जो बाउण्ड्रीवॉल व विद्युतीकरण विहीन हैं? सूची देवें। कब तक बाउण्ड्रीवॉल एवं विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जावेगा? (ग) शासन के समस्त स्कूलों में खेल प्रोत्साहन हेतु शिक्षण कार्य के अलावा कितना समय बच्चों को खेलों हेतु प्रदाय किया जाता है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वर्तमान में शाला उन्नयन संबंधी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। शासकीय हाई स्कूल कैथोकर से निकटतम शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरपालपुर की दूरी 08 कि.मी. तथा शासकीय हाई स्कूल गर्रोली से निकटतम शासकीय आदर्श उ.मा.वि. नौगांव की दूरी 08 कि.मी. है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र स्थित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में मनरेगा अंतर्गत तथा नगरीय निकाय एवं आवास विभाग अंतर्गत निकायों द्वारा वसूल की जाने वाली शिक्षा उपकर की राशि से शहरी क्षेत्र स्थित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने के निर्देश है। विद्युतविहीन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में विद्युतिकरण कराये जाने हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में प्रस्तुत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत समस्त हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण है। बाउण्ड्रीवॉल/विद्युतीकरण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में खेल प्रोत्साहन हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. शाशि/ए/02/2011/34, दिनांक 13.01. 2011 द्वारा विद्यालयों में खेलकूद का कालखण्ड अनिवार्य रूप से लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
आई.टी.आई. का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
92. ( क्र. 568 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित क्यों नहीं है? उचित कारण देवें। क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही आई.टी.आई. संस्थान की सुविधा कब तक प्राप्त होगी? (ख) नौगाँव अथवा हरपालपुर क्षेत्र में आई.टी.आई. संस्थान कब तक खोला जावेगा? (ग) प्रदेश के बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. और एम.पी.एड. कॉलेज में प्रवेश हेतु स्टेट कोटा (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी.) का प्रतिशत कितना है एवं बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों हेतु कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित है? प्रदेश के अनारक्षित कोटे के विद्यार्थियों हेतु कितनी प्रतिशत सीट बच पाती है? (घ) प्रदेश के अनारक्षित कोटे के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों हेतु आरक्षित कोटे से कम सीटें क्यों मिल पा रही हैं जबकि प्रदेश के विद्यार्थियों का हक ज्यादा बनना चाहिए? अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का कोटा समाप्त कर अनारक्षित विद्यार्थियों को उनके हिस्से में अधिक सीट कब तक मिल पायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) महाराजुपर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड नौगाँव आता है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। विकासखण्ड नौगाँव में पूर्व से 02 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
महर्षि महेश योगी शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूमि
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 577 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महर्षि महेश योगी शिक्षण संस्थान अथवा ट्रस्ट को प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी भूमि कब-कब स्कूल अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिये आवंटित की गई? जिलेवार भूमि की जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि आवंटन में यह शर्त रखी गई कि शैक्षणिक प्रयोजनों के कार्यरत रहने तक ही भूमि का आवंटन रहेगा, अन्य स्थिति में भूमि आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा? (ग) मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी एवं भोपाल जिले में महर्षि महेश योगी शिक्षण संस्थान कब से बंद है? यदि इन जिलों में ये शिक्षण संस्थान 3 वर्ष से अधिक समय से बंद है तो इन जिलों के जिला कलेक्टरों ने भूमि का आवंटन निरस्त क्यों नहीं किया? ऐसे कलेक्टरों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) प्रदेश में बंद पड़े महर्षि महेश योगी शिक्षण संस्थानों की परिसम्पत्तियों को शासन कब तक अधिग्रहित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नवीन इण्डोर हॉल का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
94. ( क्र. 578 ) श्री राकेश मावई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या संभागीय/जिला मुख्यालय मुरैना पर कबड्डी के लिये नवीन इण्डोर हॉल बनवाने हेतु प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 1010/2022 दिनांक 16/05/2022 को दिया गया? यदि हाँ, तो पत्र पर इण्डोर हॉल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या वर्तमान में मुरैना अम्बेडकर स्टेडियम के पास बैडमिंटन हाल खाली है और 15 वर्ष से उसमें ताला लगा हुआ है? यदि हाँ, तो जब तक नया इण्डोर हॉल मुरैना मुख्यालय पर नहीं बनता है तब तक बैडमिंटन हॉल को ही कबड्डी के लिए इण्डोर हॉल के रूप में उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? (ग) जिला/संभागीय मुख्यालय मुरैना पर कब तक कबड्डी खिलाड़ियों के लिये कबड्डी का इण्डोर हॉल निर्माण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। मुरैना में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु रू. 9.82 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस राशि में इण्डोर हॉल के निर्माण की लागत रू. 3.10 करोड़ भी समाहित है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में इण्डोर हॉल जर्जर स्थिति में है तथा इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कारण इस हॉल को तोड़कर नया इण्डोर हॉल का निर्माण प्रस्तावित है। (ग) इण्डोर हॉल निर्माण की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
औद्योगिक नीति एवं श्रम कानूनों का पालन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
95. ( क्र. 583 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करायें। विधानसभा क्षेत्र सुमावली अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग कहाँ-कहाँ पर स्थापित/संचालित हैं तथा इन उद्योगों में कौन-कौन से उत्पाद बनाये जाते हैं? उद्योगों के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सभी संचालित उद्योगों की प्रदूषण रिपोर्ट किस आधार पर जारी की गई है? प्रदूषण रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सभी उद्योगों में म.प्र. औद्योगिक नीति अनुसार 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जा रहा हैं तथा श्रम कानूनों का पालन भी किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्थापित सभी उद्योगों में कितने-कितने कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं? उनसे कितने घण्टे कार्य कराया जा रहा है? उनके नाम एवं पते सहित उद्योगवार कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) वर्तमान में प्रदेश में वृहद उद्योगों हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) लागू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 'अ (1)' अनुसार है एवं एम.एस.एम.ई. के विकास हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की म.प्र.एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 प्रचलन में है। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ (2)' अनुसार है। एम.एस.एम.ई. विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा सुमावली अंतर्गत स्थापित उद्योगों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार बोर्ड द्वारा उद्योगों को प्रदूषण रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है अपितु नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर स्थापना एवं संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मति जारी की जाती है। विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत संचालित उद्योगों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सत्यापित सम्मति पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार सूची में उल्लेखित उद्योगों में से जिन उद्योगों को मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 एवं 2021 के तहत सहायता प्रदान की गयी है, उन्हीं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार दिए जाने का प्रावधान है। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त सभी उद्योगों में श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है। श्रम कानूनों के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) स्थापित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'द' अनुसार है।
मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत अनुदान की प्रतिपूर्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 606 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब लागू की गई थी? इसके प्रावधान क्या थे? इस योजना में प्रदेश में कितने आवास व ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये थे? (ख) क्या शासन द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना में घोषित अथवा निर्धारित अनुदान दिया जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने प्रकरणों में अनुदान बैंकों में शासन द्वारा जमा कराया जाता है? (ग) सतना जिले में उक्त योजना के कितने हितग्राहियों के ऋण बकाया हैं? इनमें कितनों में शासन से देय अनुदान नहीं दिया गया है? विस्तृत विवरण देवें तथा बतावें कि कब तक निर्धारित ऋण अनुदान दिया जाकर हितग्राहियों को ऋणमुक्त कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। योजना में प्रदेश में लगभग 6.50 लाख आवास व ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये थे। (ख) जी हाँ। वर्तमान में (मार्च 2022 की स्थिति में) बैंकों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार 575194 प्रकरणों में अनुदान राशि बैंको में शासन द्वारा जमा कराया गया है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
रबी की फसल में यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद की पूर्ति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
97. ( क्र. 683 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में रबी की फसल बुवाई हेतु कुल कितनी डी.ए.पी. एवं यूरिया खाद की आवश्यकता होती है? विकासखण्डवार अलग-अलग बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित दोनों प्रकार की खाद की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषकों को समय पर उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिससे रबी की फसल बुवाई के समय कृषकों में असंतोष उत्पन्न न हो? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रबी 2021-22 में डी.ए.पी. एवं यूरिया के विक्रय के आधार पर व्यवस्था की जा रही है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ।
नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में आरक्षण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 872 ) श्री जितु पटवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत के पिछले चुनाव में तथा 2022 के होने वाले चुनाव पंच, सरपंच में जनपद वार्ड तथा जिला पंचायत वार्ड के कितने-कितने पद थे तथा उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य के कितने पद थे तथा है? (ख) वर्ष 2022 के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में पिछड़े वर्ग के पंच, सरपंच जनपद तथा जिला पंचायत वार्ड के पद में संख्या तथा प्रतिशत में कितनी कमी या वृद्धि हुई? (ग) नगर पंचायत नगर पालिका तथा नगर निगम में पिछले चुनाव तथा 2022 के होने वाले चुनाव में पार्षद के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य के कितने-कितने पद थे तथा है इन पदों में पिछड़ा वर्ग के पद का प्रतिशत क्या है तथा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? (घ) क्या यह सही है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा नगरीय निकाय तथा पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के नियम बनाने के बाद भी इस सरकार ने मात्र 12 से 14 प्रतिशत आरक्षण देकर चुनाव करवा लिये? यदि हाँ, तो क्या यह पिछड़े वर्ग के साथ धोखा नहीं है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने के नियम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 889 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजनांतर्गत प्रत्येक जाबकार्डधारी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस की रोजगार प्रदान करने के नियम हैं, जिसमें 60 प्रतिशत मजदूरी एवं 40 प्रतिशत सामग्री में भुगतान करने का नियम है जो कि उसी वित्तीय वर्ष में उसकी गणना की जाती है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिण्डौरी जिला में आवंटन के कमी के कारण लगभग 30 करोड़ रूपये भी भुगतान शेष थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान किया गया है। भुगतान की गई राशि की गणना किस वित्तीय वर्ष में किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-1, पैरा 20 के अनुसार “ग्राम पंचायत और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा स्कीम के अधीन किए गए सभी कार्य के लिए मौलिक घटक की लागत जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक भी है, जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी”। (ख) भारत सरकार से प्राप्त आवंटन अनुसार जिला डिण्डौरी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रूपये 283.90 करोड़ का भुगतान किया गया एवं लंबित राशि रूपये 44.34 करोड़ का भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया। स्थायी वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुरूप किए गए भुगतान का लेखांकन जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान हुआ है उसी में किया जाना प्रावधानित है।
आदिवासी परियोजना अंतर्गत आने वाली पंचायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 929 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सौंसर में ऐसे कितनी पंचायत हैं जो आदिवासी परियोजना के अंतर्गत आने के कारण उनमें सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है लेकिन इन ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के कोई ग्रामवासी निवास नहीं करते हैं? (ख) क्या इन पंचायतों के ग्रामवासियों द्वारा पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया गया है? (ग) क्या सरकार इन पंचायतों को परियोजना से हटाने के लिए कार्यवाही करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधान सभा क्षेत्र सौंसर में 14 पंचायतें है, जो आदिवासी परियोजना के अंतर्गत आने के कारण उनमें सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन ग्रामों में से ग्राम पंचायत कोपरावाडीकलां में एक भी अनुसूचित जनजाति का मतदाता निवासरत नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, ग्राम पंचायत रोहना में अनुसूचित जनजाति के 16 मतदाता है। किंतु उक्त पंचायत में सरपंच/पंच पद हेतु कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। (ग) आवश्यक जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
गौ-शाला निर्माण हेतु राशि का आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 1151 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में गौ-शाला निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार, राशिवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवंटित राशि के विरूद्ध कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि गौ-शाला निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया? (ग) कितने गौ-शाला का निर्माण पूर्ण हुआ? कितना अपूर्ण है? कार्य प्रारम्भ दिनांक, कार्यपूर्ण दिनांक, व्यय राशि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अंतर्गत गौ-शाला हेतु पृथक से बजट आवंटन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। मनरेगा अंतर्गत पोर्टल पर राशि उपलब्धता अनुसार कार्य की प्रगति/मूल्यांकन उपरान्त निरंतर/सतत् भुगतान किया जाता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मनरेगा योजना संबंधी जानकारी जनसामान्य के अवलोकन हेतु योजना के पोर्टल nrega.nic.in पर उपलब्ध रिपोर्ट R6.18 के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
भीमगढ़-छपारा
पुल का
पुनर्निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 8 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में हुई अतिवृष्टि से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारी वर्षा के कारण विकासखण्ड छपारा में स्थित भीमगढ़-छपारा पुल के ढहने से विगत 2 वर्षों से आवागमन अवरूद्ध हो जाने के कारण आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन/विभाग के द्वारा कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो कब तक पुल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) भीमगढ़-छपारा के क्षतिग्रस्त होने पर 40 ग्रामों का आवागमन अवरूद्ध हो जाने से ग्रामवासी लगभग 25-30 कि.मी. की दूरी तय कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं, क्या आवागमन के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा केवलारी, जिला सिवनी के अंतर्गत भीमगढ़ छपारा मार्ग पर स्थित लोक निर्माण विभाग सेतु के आधिपत्य का पुल दो वर्ष पूर्व ढह गया था। उक्त मार्ग पीएमजीएसवाय-3 में स्वीकृत हो जाने से इस ब्रिज का पीएमजीएसवाय अंतर्गत डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। भारत शासन से स्वीकृति उपरांत नवीन पुल निर्माण प्रारंभ हो सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्रामवासियों के आवागमन हेतु क्षतिग्रस्त पुल के लगभग 1 कि.मी. अपस्ट्रीम में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित व्ही.सी.डब्ल्यू. से आवागमन चल रहा है, जिससे ग्रामवासियों को लगभग 6 कि.मी. की अतिरिक्त दूरी तय करना होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एक जिला एक उत्पाद योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
2. ( क्र. 9 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले के किस उत्पाद का चयन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिए किन-किन उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ऋण और क्या-क्या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई? (ग) एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद की किन-किन सरकारी संस्थाओं द्वारा मार्केटिंग की जा रही है? (घ) क्या उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले में पान उत्पाद का चयन किया गया है। (ख) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिये उद्यमियों को योजना के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय सहायता, ऋण एवं तकनीकी सहायता का कोई प्रावधान नहीं हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत उद्यमियों को प्रसंस्करण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का प्रावधान है। (ग) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद पान के प्रसंस्कृत उत्पादों की मार्केटिंग पीएमएफएमई योजना की पी.आई.पी. (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान) राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएससी) से अनुमोदन उपरांत सरकारी संस्थायें जैसे कि एपीडा, ट्रायपेड, नाफेड, मार्कफेड एवं एनसीडीसी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। (घ) जी नहीं।
जनपद पंचायतों में निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 19 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधानसभा अन्तर्गत जनपद पंचायत सिवनी, छपारा, धनौरा, केवलारी अन्तर्गत निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में पत्र क्रमांक-263/नि.स./सिवनी दिनांक 22.05.2022 को पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उस पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) जनपद पंचायत सिवनी के 14, जनपद पंचायत छपारा के 09,जनपद पंचायत धनौरा के 13, जनपद पंचायत केवलारी के 48 कुल 84 कार्य किये जाने हेतु विभिन्न दिनांकों में पत्र जारी किये गये थे? किन-किन पंचायतों के कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये जाकर पूर्ण कराये गये हैं और कितने कार्य लंबित पड़े हैं? कब तक उन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों की स्वीकृति किन-किन जनपद पंचायतों में दी गई है? उनकी पृथक-पृथक सूची प्रदान की जावे। लंबित कार्यों को कब तक पूर्ण कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत सिवनी के 14, जनपद पंचायत छपारा के 09, जनपद पंचायत धनौरा के 13 एवं जनपद पंचायत केवलारी के 48 कुल 84 कार्यों में से 20 कार्यों की स्वीकृति जारी की जाकर 06 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। 22 कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सके जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार है। शेष लंबित 42 कार्य सुदूर सड़क एवं पुल–पुलिया निर्माण के हैं। जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 157 सुदूर सड़क एवं वर्ष 2022-23 में 112 सुदूर सड़क पूर्ण एवं 376 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग एवं सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर है। अतएव लंबित कार्यों को पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
4. ( क्र. 20 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सहित रतलाम जिले रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बैंक खाते से वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में फसल बीमा योजना अन्तर्गत बीमा राशि काटी गयी थी? यदि हाँ, तो रतलाम जिले के कितने किसानों के खाते से कितनी बीमा राशि काटी गयी थी? (ख) क्या वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में रतलाम जिले के जिन किसानों के बैंक खाते से फसल बीमा राशि काटी गयी थी उन सभी किसानों को फसल नुकसानी पर बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ तो कितने किसानों को कितनी राशि का लाभ दिया गया तथा कितने किसान प्रश्न दिनांक तक लाभ से वंचित हैं? वर्षवार, पटवारी हल्कावार जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या उक्त वर्षों में फसल बीमा से वंचित किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक भुगतान किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। रतलाम जिले में वर्ष 2019-20 में 233584 कृषकों से राशि रूपये 327251877 तथा वर्ष 2020-21 में 280322 कृषकों से राशि रूपये 317610975 प्रीमियम के रूप में जमा किये गये। (ख) फसल बीमा दावा प्राप्त कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। खरीफ 2019 हेतु भारत सरकार द्वारा 01 मार्च से 10 मार्च 2021 तक पुन:पोर्टल खोला गया जिस पर बैंकों द्वारा कृषकों की प्रविष्टि की गई है। ऐसे लगभग 1895 कृषकों को दावा राशि भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 हेतु दिनांक 09-02-2022 से 19-02-2022 तक पुन: पोर्टल खोला गया जिस पर बैंकों द्वारा कृषकों की प्रविष्टि की गई है। ऐसे लगभग 3417 कृषकों का दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। उपरोक्तानुसार दावा हेतु शेष कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) फसल बीमा दावा हेतु शेषपात्र कृषकों को दावा राशि का योजना के प्रावधान अनुसार भुगतान किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वर्षवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 21 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश सहित रतलाम जिलान्तर्गत जिला खेल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि का आवंटन किन-किन कार्यों हेतु उपलब्ध कराया गया है? वर्षवार उपलब्ध कराए गये आवंटन की विस्तृत जानकारी मदवार दी जाए। (ख) शासन से प्राप्त आवंटन का उपयोग जिला खेल अधिकारी रतलाम द्वारा किन-किन कार्यों में किया गया? प्राप्त आवंटन से कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी राशि की क्रय की गयी? क्रय की गयी सामग्री का उपयोग किस प्रकार कहाँ-कहाँ किया गया? विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) क्या शासन के निर्देशानुसार जिला खेल अधिकारी रतलाम द्वारा रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कब-कब खेल प्रशिक्षण आयोजित किए गए? किन-किन खेल परिषदों को क्या-क्या खेल सामग्री उपलब्ध कराई गयी? नामवार, कीमतवार विस्तृत जानकारी वर्षवार उपलब्ध कराई जाए।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश सहित रतलाम जिलान्तर्गत जिला खेल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार व कार्यवार आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
प्राचार्यों द्वारा विषयमान से कालखण्ड लिए जाना
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 23 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु शिक्षकों, व्याख्याताओं एवं प्राचार्यों के लिए विषयवार कालखंड निर्धारित किए हैं? यदि हाँ, तो शासन आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ख) यदि शासन द्वारा प्राचार्य के लिए भी कालखंड निर्धारित किए हैं तो क्या प्राचार्य द्वारा नियमित कालखंड लिए जा रहे है? यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्राचार्यों द्वारा कब-कब किन-किन विषयों के कालखंड लिए गये हैं तथा उनके विषय का परीक्षा परिणाम क्या रहा है? वर्षवार समय विभाग चक्र (कालखंड) की प्रति एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी संस्थावार उपलब्ध कराई जाए। (ग) यदि प्राचार्यों द्वारा कालखंड लिए गए हैं और उनका परीक्षा परिणाम न्यून रहा तो क्या उनके ऊपर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो कब-कब क्या कार्यवाही की? यदि कालखण्ड नहीं लिए तो क्या इनके द्वारा विभाग/शासन के निर्देशों की अवहेलना नहीं की है? यदि हाँ, तो क्या विभाग ऐसे दोषी प्राचार्यों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार है। (ख) जी हॉ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में रतलाम जिले के किसी भी प्राचार्य का अपने विषय का परीक्षा परिणाम न्यून नहीं रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 27 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं तथा इन संचालित शालाओं में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद अनुरूप कहां-कहां पर कितने-कितने शिक्षक पदस्थ हैं? कितने पद शेष हैं? रिक्त शेष पदों की पद पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी? संपूर्ण सूची देवें। (ख) शासन द्वारा माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन तथा हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के क्या नियम एवं मापदण्ड निर्धारित हैं? इन नियमों एवं मापदण्डों के अनुरूप बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र की कौन-कौन सी शालाएं आती हैं? सूची देवें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित उन्नयन हेतु कब-कब, कौन-कौन से प्रस्ताव शासन स्तर पर कब-कब प्रेषित किए? पत्रों की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि इन पत्रों पर किसके द्वारा कब क्या कार्यवाही की गई? अनुशंसित शालाओं का उन्नयन किस प्रकार से कब तक कर दिया जावेगा? (घ) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर सी.एम.राइज स्कूल खोला जाना प्रस्तावित था तथा अभी तक इनके प्रारंभ न किए जाने के क्या कारण हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -तीन अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। वर्तमान में उन्नयन के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रथम चरण में शासकीय मॉडल उ.मा.वि. बहोरीबंद एवं शासकीय मॉडल उ.मा.वि. रीठी में सी.एम. राइज़ खोला जाना प्रस्तावित था, जिनके प्रारंभ करने के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-02/2020/20-2 भोपाल दिनांक 21.11.2021 के तहत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उद्योगों हेतु निवेश
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
8. ( क्र. 30 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है एवं किस-किस उद्योगपति द्वारा किया गया है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) भोपाल जिले में निवेश का उपयोग कर कितने उद्योग खोले गये हैं एवं वर्तमान में कितने उद्योग संचालित हैं अथवा नहीं? सूची उपलब्ध करावें। (ग) भोपाल जिले में विदेशी निवेशकों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण दें। (घ) भोपाल जिले में किस-किस देश एवं कितने विदेशी निवेशकों ने औद्योगिक क्षेत्र में निवेश किया है? सूची उपलब्ध करावें। (ड.) भोपाल जिले में निवेश हेतु किस-किस तरह के प्रोत्साहित करने की योजनाएं हैं? सूची उपलब्ध करायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा भोपाल जिले में 02 औद्योगिक क्षेत्र (अचारपुरा एवं बगरौदा) है। प्रश्नाधीन अवधि में उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादनरत 52 इकाइयों द्वारा रू.537.20 करोड़ का निवेश किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' अनुसार है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल के कार्य क्षेत्रांतर्गत राशि रू. 8404 लाख का निवेश हुआ है। जिन उद्यमियों द्वारा निवेश किया गया है, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' में प्रश्नाधीन अवधि में विभाग के अधीन एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा भोपाल जिले में औद्योगिक क्षेत्र (अचारपुरा एवं बगरौदा) में निवेश का उपयोग कर 52 उद्योग संचालित है एवं 203 उद्योग स्थापनाधीन है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ- अनुसार है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल के कार्य क्षेत्राधिकार अंतर्गत वर्तमान में 75 उद्योग संचालित हैं तथा 25 स्थापनाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (यथा संशोधित-2021) लागू की गई है, जो भोपाल जिले में ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रदेश में समान रूप से प्रभावशील है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। विदेशी निवेशकों को सुविधायें प्रदाय करने हेतु विभाग की नीति में पृथक से कोई प्रावधान नहीं है। प्रचलित नीति एवं योजनाओं में पात्र उद्योगों को उनकी पात्रता अनुसार लाभ/ सुविधाएं प्रदान की जाती है। (घ) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी विदेशी निवेशक ने निवेश नहीं किया है। (ड.) वृहद उद्योगों हेतु जानकारी प्रश्नांश 'ग' अनुसार है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार भोपाल जिले में निवेश हेतु प्रोत्साहित करने की योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
पंचायतों भवनों के निर्माण की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 31 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में कितने पंचायत भवन बने हैं व कितने निर्माणाधीन हैं? (ख) क्या भोपाल जिले के प्रत्येक गांव सड़क से जुड़े हुए हैं एवं कितने गांव सड़क विहीन हैं? सूची उपलब्ध करावें? (ग) भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, नल-जल सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों एवं कितने ग्राम शुद्ध पेयजल से वंचित हैं सूची उपलब्ध करावें? (घ) भोपाल जिले की कितनी ग्राम पंचायतों में नवीन तालाब खोदे जाने की योजना है? (ड.) भोपाल जिले के ग्राम पंचायतों में पुराने तालाबों पर किये गये अवैध कब्जों को हटाये जाने की क्या योजना है? (च) भोपाल जिले की ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए कुल कितनी चरनोई की भूमि है और कितने पर अवैध कब्जा किया गया है? क्षेत्रफल सहित बतावें। अवैध कब्जों को कब तक हटाया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) भोपाल जिले की 180 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बने है, 07 पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं। (ख) भोपाल जिले के समस्त गांव सड़क से जुड़े हुये हैं, कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) भोपाल जिले की 51 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर अंतर्गत नवीन तालाब खोदे जा रहे है। (ड.) भोपाल जिले के ग्रामों में पुराने तालाबों पर किये गये अवैध अतिक्रमणों पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती हैं। वर्तमान में इस प्रकार के अतिक्रमण हटाये जाने हेतु रकबा शेष नहीं है। (च) भोपाल जिले ग्राम पंचायतों में पशुओं के लिए कुल 311.027 हेक्टेयर चरनोई भूमि है। चरनोई भूमि से सभी अवैध कब्जों को पूर्व में ही हटा दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षक पात्र परीक्षा में मैरिट आवेदकों की नियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 37 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षक संचालनालय द्वारा दिनांक 11.05.2022 से 12.05.2022 को भोपाल स्थित आदर्श सुभाष उ.मा.वि. में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्र परीक्षा में मेरिट में आये कौन-कौन से विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और उसमें चयन की क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? (ख) क्या ऐसे सत्यापन के पश्चात इन अभ्यर्थियों को शासन उच्च मा. शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? प्रश्नांकित दिनांकों में बुलाये गये अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों को पात्र माना गया तथा कितनों को अपात्र किन कारणों से माना गया? पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दें। (ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर भोपाल में विज्ञान संकाय के शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त है? (घ) क्या विज्ञान संकाय में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक प्रश्नांश (ग) विद्यालय में पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उनका नाम सहित विवरण दें। (ड.) क्या शासन ऐसे अतिशेष शिक्षकों की पद स्थापना ऐसे स्कूलों में करने पर विचार करेगा जहां विज्ञान शिक्षकों की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (च) ऐसे अतिशेष शिक्षकों को स्कूल में किसके आदेश से रखा गया है और उनका वेतन स्वीकृत पद से अधिक पदों का कैसे आहरण किया जा रहा है ऐसे प्रकरणों में शासन क्या कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) दिनांक 11.05.2022 एवं 12.05.2022 को उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत कृषि, जीव विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृहविज्ञान, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। (ख) पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। समयासीमा बताया जाना संभव नहीं। प्रश्नांकित दिनांक को बुलाए गये अभ्यर्थियों में 393 अभ्यर्थी पात्र एवं 101 अभ्यर्थी अपात्र/अनुपस्थित पाये गये। अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर में निर्धारित सहविषय नहीं होने तथा स्नातक में निर्धारित मुख्य विषय नहीं होने के कारण अभ्यर्थिता अमान्य की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर भोपाल में विज्ञान संकाय के शिक्षकों के 04 पद स्वीकृत है। चारों पदों पर शिक्षक कार्यरत है तथा कोई पद रिक्त नहीं है। (घ) जी नही। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) एवं (च) उत्तरांश ''घ'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों का वेतन एरियर्स भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 68 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन एरियर्स महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता पर कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई है तथा किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों को कितनी-कितनी राशि का कब से भुगतान नहीं किया है एवं क्यों? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक की माहवार, पदनाम मदवार बकाया राशि सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में संविदा पर पदस्थ किन-किन कर्मचारियों, अधिकारियों व उपयंत्रियों के खाते में ई.पी.एफ. की कितनी-कितनी राशि कब से जमा नहीं की गई तथा उपयंत्रियों को महंगाई भत्ता एरियर्स की कितनी-कितनी राशि का कब से भुगतान नहीं किया है एवं क्यों? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कर बकाया राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन एरियर्स महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता पर भुगतान की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ पर है। किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों को राशि का भुगतान नहीं किया गया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब पर है। कर्मचारियों की दिनांक 25.09.2014 से 31.03.2015 तक व दिनांक 01.04.2015 से 21.01.2016 तक की गोपनीय चरित्रावली में सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) का कार्य मूल्यांकन पर मतांकन लंबित है। (ख) ई.पी.एफ. की राशि जमा की जा चुकी है। उपयंत्रियों को महंगाई भत्ता एरियर्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- स पर है। गोपनीय चरित्रावली में सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) का कार्य मूल्यांकन पर शीघ्र मतांकन कराया जाकर नियमानुसार लंबित भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 92 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति में बड़वनी जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ तथा क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) ग्राम के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास मिले, इस संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों ने भारत सरकार को कब-कब पत्र लिखे तथा भारत सरकार से क्या-क्या जवाब आया? सभी पत्रों की छायाप्रति दें। (ग) दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति में बड़वानी जिले में कितने आवास पूर्ण हुए? उनमें से किन-किन को 90 दिन की पूरी मजदूरी नहीं मिली तथा क्यों? कब तक 90 दिन की पूरी मजदूरी दी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के संदर्भ में माननीय मंत्री जी को बड़वानी जिले के जिला अधिकारियों एवं किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब मिले तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया गया? यदि नहीं, तो कारण बतायें। कब तक अवगत करायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त ग्राम आवास प्लस में जोड़े जा चुके है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 63630 आवास पूर्ण हुये। इनमें से 4730 आवासों की 90 दिन की पूरी मजदूरी नहीं मिली, क्योंकि भारत सरकार ने आवास निर्माण के किसी भी दो चरणों से मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल जारी किये जाने को जोड़ रखा था। वर्तमान में मजदूरी भुगतान प्रक्रियाधीन है। (घ) कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख अनुसार जानकारी निरंक है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 93 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या-क्या प्रावधान हैं? इसमें क्या-क्या कार्य कराये जाते हैं? वर्ष 2015-16 से अब तक वर्षवार जिला बड़वानी में कितनी राशि प्राप्त एवं व्यय हुई? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत बड़वानी जिले में कितने स्व-सहायता समूह एवं परिसंघों का गठन किया गया है? जनपदवार, पंचायतवार संख्या उपलब्ध करावें। स्व-सहायता समूहों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार गठित किये गये स्व-सहायता समूहों की संख्या व उनके कार्यों की सूची जनपद पंचायतवार उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। वर्षवार प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:- (राशि लाख में)
वर्ष |
प्राप्त राशि |
व्यय राशि |
2015-16 |
1814.61 |
1763.66 |
2016-17 |
1792.76 |
1860.36 |
2017-18 |
592.34 |
535.18 |
2018-19 |
304.52 |
385.40 |
2019-20 |
316.59 |
259.08 |
2020-21 |
375.74 |
351.12 |
2021-22 |
311.14 |
390.47 |
2022-23 (माह जून 22 तक) |
57.43 |
57.43 |
(ख) जिले में कुल 9421 स्व-सहायता समूह, 691 ग्राम संगठन एवं 20 संकुल स्तरीय संगठन गठित किये जा चुके है। जनपदवार, पंचायतवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि, सामुदायिक निवेश निधि एवं बैंकों से लिंकेज कराकर समूह सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। (ग) जिले में कुल 9421 स्व-सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं। स्व-सहायता समूहों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।
बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
14. ( क्र. 106 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक कितने बेरोजगारों ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक जिला/विधानसभा ब्यावरा में कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये? इन रोजगार मेलों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार बेरोजगारों को कहां-कहां रोजगार उपलब्ध करवाया गया? सूची उपलब्ध करवाएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में जिला रोज़गार कार्यालय, राजगढ़ में 12580 आवेदकों ने पंजीयन कराया है। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) प्रश्नावधि में ब्यावरा में 03 रोज़गार मेले आयोजित किये गये। इन रोज़गार मेलों में 558 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (ग) प्रश्नावधि में 6057 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
एक जिला एक उत्पाद योजना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
15. ( क्र. 110 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिला राजगढ़ के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद की पैदावार बढ़ाने के लिए कितने उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई? (ग) एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस स्थान पर क्या उत्पाद तैयार किया जा रहा है? (घ) एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पाद की किन-किन सरकारी संस्थाओं द्वारा मार्केटिंग की जा रही है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई योजना) के अंतर्गत जिला राजगढ़ के लिए संतरा उत्पाद का चयन किया गया है। (ख) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई योजना) के अंतर्गत पैदावार बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। (ग) एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) एक जिला एक उत्पाद (पीएमएफएमई) योजना अन्तर्गत चयनित उत्पाद के लिए मार्केटिंग सरकारी संस्थायें जैसे - एपीडा, ट्रायपेड, नाफेड, मार्कफेड एवं एनसीडीसी से किया जाना प्रचलन में है।
बैतूल एवं हरदा जिले में तालाब निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 134 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत गत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी के किस ग्राम पंचायत में कितनी लागत के सामुदायिक तालाब एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। तालाबों के निर्माण से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित की गई हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी अन्तर्गत गत दो वर्षों में किस ग्राम पंचायत के तालाब या परकोलेशन टैंक के कितनी लागत के जीर्णोद्धार मय गहरीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई? गहरीकरण से निकली मुरम एवं मिट्टी के उपयोग के संबंध में क्या प्रावधान किये गये? (ग) प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस तालाब एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था? किस-किस का कितने प्रतिशत निर्माण शेष बताया गया वह निर्माण कब तक पूरा किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) मनरेगा योजना अन्तर्गत गत दो वर्षों में विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी में राशि रू 1740.41 लाख लागत के 109 सामुदायिक तालाब एवं परकोलेशन टैंक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। तालाबों के निर्माण से 692.26 एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित की गई हैं। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी अन्तर्गत गत दो वर्षों में 259 कार्य राशि रू. 915.72 लाख लागत के तालाब जीर्णोद्धार की ही स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार है। जीर्णोद्धार से निकली मिट्टी का उपयोग कृषकों के खेतों एवं वृक्षारोपण कार्य में तथा मुरम का उपयोग बंड सुधार आदि कार्यों में सामान्यत: किया जाता है। (ग) तालाब एवं परकोलेशन टैंक के कार्यों की भौतिक प्रगति, शेष कार्य का प्रतिशत तथा शेष अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की लक्षित तिथि की जानकारी उत्तरांश 'क' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कालम क्र. 9, 10 व 11 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों को रेत का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 135 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों सहित ग्राम में होने वाले निर्माण कार्यों में कितने क्यूबीक मीटर रेत नि:शुल्क दिए जाने, रॉयल्टी जमा कर दिए जाने के संबंध में म.प्र. रेत नियम 2019 के नियम 4 में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? (ख) नियम 2019 लागू किए जाने के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में कितनी ग्राम पंचायतों को कितनी रॉयल्टी जमा करवाई जाकर कितनी रेत उपलब्ध करवाई गई? कितने हितग्राहियों को वर्ष में 10 क्यूबीक मीटर नि:शुल्क रेत उपलब्ध करवाई गई? (ग) नियम 4 का बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद में प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? रेत उपलब्ध करवाए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किन कारणों से नहीं किया गया? (घ) नियम 4 के अंतर्गत दी गई छूट के अनुसार रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में कब तक प्रक्रिया का निर्धारण किये जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यालय जिला पंचायत हरदा के पत्र क्रमांक 3581/वि.स./जि.पं./2022-23 दिनांक 06.07.2022 व कार्यालय जिला पंचायत नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक/4355/पंचा.प्रकोष्ठ/जि.पं./2022 दिनांक 05.07.2022 अनुसार जानकारी निरंक है। कार्यालय जिला पंचायत बैतूल के पत्र क्रमांक/जि.पं./ पंचा.प्रको./वि.स./2022/97 दिनांक 07.07.2022 से अवगत कराया गया है कि रेत नीति 2019 नियम 4 के अनुसार रेत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में रायल्टी की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर करने की प्रक्रिया की स्पष्टता नहीं होने के संबंध में कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के पत्र क्रमांक/खनिज-1/20/1645 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म खनिज भवन म.प्र. भोपाल से मार्गदर्शन चाहा गया है। (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 149 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत कितनी गौशालाओं का कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों? उक्त गौशालायें कब स्वीकृत हुई थी? उक्त गौशालाओं का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ख) मनरेगा योजना अन्तर्गत कितनी गौशालाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त गौशालाओं का कार्य पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत कितनी गौशालाओं का कार्य पूर्ण हो गया है तथा उक्त गौशालाओं का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है तथा उसमें कितना गौवंश है? गौशालावार संख्या बताये। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की गौशालाओं में बिजली तथा पानी की क्या व्यवस्था है? कितनी गौशालाओं में बिजली तथा पानी की व्यवस्था नहीं है इस हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत एक गौशाला का कार्य अप्रारंभ है। ग्राम पंचायत टेकापार ताचौका में स्थल पर अतिक्रमण होने से कार्य अप्रारंभ है उक्त गौशाला वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की गई है। निराकरण हेतु संबंधितों को पत्र जारी किये गये है। कार्य प्रारंभ की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत 09 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, यह कार्य सामग्री मूलक होने से मनरेगा में सामग्री मद में राशि का सतत प्रवाह न होने से कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। विभागीय अधिकारियों द्वारा निरंतर एजेंसी को कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत 05 गौशालाओं का कार्य पूर्ण है। उक्त गौशालाओं का संचालन एवं उपलब्ध गौवंश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) गौशालाओं में से पूर्ण गौशालाओं में बिजली व पानी की व्यवस्था की गयी है। जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पात्रता उपरांत सड़क से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 150 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्रता के उपरांत भी किन-किन ग्रामों में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? ग्रामवार कारण बतायें? (ख) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत किन-किन सड़कों में वनभूमि की अनुमति की आवश्यकता है? सड़क स्वीकृति दिनांक से 25 जून 2022 तक की अवधि में विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या वनभूमि की अनुमति न मिलने के कारण रायसेन जिले में अनेक ग्राम सड़क से वंचित है? यदि हाँ, तो उक्त ग्राम के निवासियों को सड़क की सुविधा मिले इस हेतु शासन तथा प्रशासन द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (घ) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वनभूमि की अनुमति हेतु वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध कराने की जवाबदारी किसकी है तथा उनके द्वारा भूमि उपलब्ध क्यों नहीं करायी जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत किसी भी मार्ग में वन भूमि की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत दो मार्गों क्रमशः (1) अंधियारी से देहगांव बम्होरी पीडब्ल्यूडी रोड तक विकासखण्ड गैरतगंज (2) पीडब्ल्यूडी बम्होरी देहगांव रोड (राजघाटी से पोंडी) विकासखण्ड सिलवानी में वन भूमि की अनुमति की आवश्यकता है। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन द्वारा वन मंडल अधिकारी रायसेन से उक्त मार्गों की स्वीकृति संबंधी आवेदन/पत्राचार किया गया है। उक्त मार्गों में कार्य करने की अनुमति हेतु वन विभाग द्वारा नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एन.पी.वी. राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं होने के कारण शासन स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वन भूमि की अनुमति न मिलने के कारण पात्र 06 ग्राम सड़क से वंचित है, अनुमति हेतु किये गये प्रयास/ कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वन भूमि की अनुमति न मिलने के कारण उत्तरांश (ख) अनुसार दो मार्ग अपूर्ण है। (घ) वैकल्पिक वन भूमि राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत किसी भी मार्ग में वन भूमि की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत एन.पी.वी. की राशि के भुगतान का प्रावधान न होने के कारण वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
ग्राम पंचायतों में निर्मित गौशालाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 173 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ की जनपद पंचायत सबलगढ़/कैलारस में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्राम पंचायतों में गौशालाएं स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुकी है एवं किस स्थिति में कितनी अपूर्ण है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में निर्मित नवीन गौशाला में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है? पंचायतवार कारण सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित गौशालाओं का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 की जनपद पंचायत सबलगढ़/कैलारस में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक 28 गौशालाएं स्वीकृत होकर 25 पूर्ण हो चुकी है एवं 3 अपूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में भारत सरकार से राशि की उपलब्धता एवं जिला स्तर पर योजना के प्रावधान अनुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 का संधारण सुनिश्चित होने पर मूल्यांकन अनुसार भुगतान किया जावेगा। भुगतान की निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 177 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिये जाने का क्या प्रावधान/नियम/निर्देश हैं? (ख) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में आवास बनाने के लिये भिन्न-भिन्न राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में एवं शहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है एवं भिन्नता का क्या कारण?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1.20/1.30 लाख तथा शहरी क्षेत्र में रू.2.50 लाख प्रति इकाई राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा इस राशि का निर्धारण भारत सरकार स्तर से किया गया है।
बी.टी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण करने पर दो वेतनवृद्धि का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 182 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1993 के पूर्व से पदस्थ सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को स्वयं के व्यय पर बी.टी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया? (ख) यदि हां, तो वर्ष 1993 के पश्चात पदस्थ जिन सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने स्वयं के व्यय पर बी.टी. (डी.एड.)/बी.एड. उत्तीर्ण कर रखी है, उन्हें दो वेतन वृद्धियों का लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा? इस संबंध में शासन की क्या योजना हैं? (ग) यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। (ख) विभागीय आदेश दिनांक 14.09.11 के अनुसार ''दिनांक 16.06.93 के पश्चात् नियुक्त किसी भी प्रकार के शिक्षक को जिन्होंने बी.एड./बी.टी.सी./डी.एड. की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें किसी भी स्थिति में दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता नहीं होगी।'' इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 183 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के कितने ग्राम ऐसे हैं, जो अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं जुड़ पाये हैं? (ख) इन्हें उक्त योजना में कब तक शामिल किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) राजगढ़ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसीलों में कोई भी पात्र ग्राम ऐसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत नहीं जुड़ पाये है। इन तहसीलों में क्रमशः 201 एवं 135 ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार अपात्र होने से योजनान्तर्गत नहीं जुड़ पाये है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में स्टाफ की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 199 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक स्टॉफ के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयों अनुसार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित विद्यालयों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के ऐसे शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ की जानकारी दें जिन्हें अन्य स्थानों पर अटैच किया गया है? शैक्षणिक कार्यों में हो रही असुविधा को दृष्टिगत अटैचमेंट को क्या तत्काल समाप्त कर मूल स्थापना में भेजा जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टॉफ के अटेचमेंट की स्थिति नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
दोषियों पर कार्यवाही न करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 200 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जनपद पंचायत लांजी जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 1092/ज.प./पंचा.प्रको/2019 दिनांक 06.03.2019 पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है? इस पत्र पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी? देरी के लिये दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी? (ख) जनपद पंचायत लालबर्रा जिला- बालाघाट की ग्राम पंचायत ददिया पंचायत में मनरेगा से केप निर्माण कार्य में हुई अनियमितता पर जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) बालाघाट जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों द्वारा भेजे गये ऐसे कितने प्रतिवेदन जिला पंचायत में लंबित हैं जिन पर जिला पंचायत द्वारा शिकायत की जांच सही पाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई? समस्त जांच प्रतिवेदनों पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रश्नांकित पत्र के संबंध में पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रकरण को न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालाघाट में पं.प्र.क्र. 16 अ 89 (2) वर्ष 2018-19 में पंजीबद्ध कर प्रकरण में विधिवध सुनवाई की गई। सुनवाई उपरान्त पारित आदेश दिनांक 05.03.2020 के अनुसार प्रकरण में ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय होना नहीं पाया गया साथ ही सभी कार्य पूर्ण होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया। प्रश्नांकित पत्र पर यथा समय कायर्वाही हो चुकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जनपद पंचायत लालबर्रा जिला बालाघाट की ग्राम पंचायत ददिया पंचायत में मनरेगा से केप निर्माण कार्य में हुई अनियमितता पर जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित श्री चैनलाल वोपचे उपयंत्री एवं श्री व्ही कौशिक सहायक यंत्री जनपद पंचायत लालबर्रा को जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक 219 बालाघाट दिनांक 13.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 217 बालाघाट दिनांक 13.01.2021 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधितों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर जिला पंचायत बालाघाट ने पत्र क्र. 534 बालाघाट दिनांक 25.01.2021 के द्वारा श्री व्ही कौशिक सहायक यंत्री, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर प्रेषित किया गया। कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र. 362 दिनांक 8.2.2021 श्री व्ही कौशिक सहायक यंत्री लालबर्रा को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में श्री कौशिक सहायक यंत्री प्रेषित उत्तर पर कमिश्नर जबलपुर सभाग का पत्र क्र. 498 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा अभिमत हेतु केप में उपयोग की गई अंडर फ्लोर मटेरियल की सी.बी.आर. वेल्यु ज्ञात करने हेतु सामग्री का सेम्पल कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग-1 बालाघाट का पत्र क्रमांक 733 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा प्राचार्य शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर की ओर भेजा गया। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में सी.वी.आर. वेल्यु एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालाघाट की स्थानीय प्रयोगशाला रिपोर्ट में सी.बी.आर. वेल्यु में भिन्नता होने पर उक्त रिपोर्ट में भिन्नता के संबंध में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4480 बालाघाट दिनांक 5.7.22 द्वारा लेख किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ग) बालाघाट जिला पंचायत अंतर्गत प्रश्नानुसार प्रतिवेदनों पर यथासमय कार्यवाही हो जाने से कोई भी प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु लंबित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
14वें वित्त आयोग में प्रदत्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 201 ) श्री तरूण भनोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचायतराज संचालनालय द्वारा 14वें वित्त आयोग (परफोर्मेंस स्वकराधान) से राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में क्या नियम एवं शर्तें थी? (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद पंचायत धंसौर जिला सिवनी की किन-किन ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग (परफोर्मेंस स्वकराधान) से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं किन-किन मापदण्डों के आधार पर राशि स्वीकृत की गई? क्या जिन ग्राम पंचायतों में राशि व्यय की गई है वह नियमों के तहत की गई है? (ग) क्या पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 चुनाव अचार संहिता लागू होने के उपरांत संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त राशि का आहरण कराया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? दोषियों पर नियमों के उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, की गई तो क्यों एवं कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। घंसौर जनपद पंचायत में 17 ग्राम पंचायतों द्वारा नियम विरूद्ध राशि व्यय की गई है। (ग) पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 आचार संहिता दिनांक 04.12.2021 को लागू हुई थी। घंसौर जनपद पंचायत की 17 ग्राम पंचायतों द्वारा 14वां वित्त आयोग (परफॉरमेंस स्वकराधान) की राशि का आहरण किया गया था, नियमों का उल्लंघन के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध राशि आहरण करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर के विरूद्ध कार्यालयीन पत्र क्र./1147 दिनांक 13.06.2022 के माध्यम से आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर को उनके पत्र क्र./278 दिनांक 28.06.2022 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सहायक यंत्री ग्रा.यां.से. जनपद पंचायत घंसौर द्वारा नियम विरूद्ध तकनीकी स्वीकृति जारी करने के कारण कलेक्टर सिवनी के आदेश क्र./835 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा निलंबित किया गया, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 232 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक स्कूल भवन/अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो किस योजना के तहत निर्माण कराया गया है? योजना का नाम कार्य पूर्ण/अपूर्ण विद्यालयवार सूची दी जाये। (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र में उन्नयित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में कक्ष बनवाये गये है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में भवनों का निर्माण कराया गया है? उन्नयित हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयवार सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कब तक बनवाये जायेंगे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्कूल भवन/अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया है। (ख) समग्र शिक्षा अभियान। विद्यालयवार पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नही। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन्नत हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में निर्धारित ड्राईंग एवं डिजाईन के आधार पर ही भवनों/कक्षों का निर्माण किया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 233 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो किस योजना के तहत? योजना का नाम, हितग्राही तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण का स्थान एवं लागत राशि सहित ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या योजनान्तर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों/गाँवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालयों (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत जनपद पंचायत लवकुशनगर एवं गौरीहार में कुल 2632 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण एवं कुल 85 सार्वजनिक शौचालयों (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) के निर्माण का स्थान एवं लागत राशि सहित ग्रामवार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण का स्थान एवं लागत राशि सहित ग्रामवार सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) का द्वितीय चरण अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किया जाना है। अत: उक्त अवधि के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों तथा ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक शौचालय (सामुदायिक स्वच्छता परिसर) का निर्माण कराया जावेगा।
बोर्ड द्वारा फीस निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 243 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की वर्तमान में कुल कितनी चल-अचल सम्पत्तियां कहाँ-कहाँ पर हैं तथा वर्तमान में बोर्ड के विभिन्न खातों में कुल कितनी राशि तथा कितनी-कितनी राशि की एफ.डी. जमा है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित कोरोनाकाल (2019-20, 2020-21) के दौरान बोर्ड ने नामांकन शुल्क, मान्यता शुल्क, परीक्षा शुल्क की कुल कितनी राशि शासकीय/अशासकीय हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूल से प्रदेश स्तर पर एकत्रित की? कुल राशि का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित प्रदेश में विभिन हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी से मान्यता शुल्क के अलावा सम्बद्धता शुल्क कितना-कितना कब से क्यों लिया जाने लगा है? क्या इस सम्बन्ध में किसी कमेटी ने निर्णय लिया था या अन्य किसी नीति द्वारा तय किया गया है? (घ) कोरोना काल (2019-20, 2020-21) के दौरान ऐसी कितनी परिक्षाएं (9वीं से 12वीं तक) है जिनमें बोर्ड द्वारा फीस तो ली गयी लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं की गयी? ऐसी परीक्षाओं की जानकारी देवें। क्या इन्हें पुन:परीक्षा शुल्क लौटाई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह शुल्क अगली परीक्षा में समायोजित किया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल की कुल चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मण्डल के विभिन्न खातों में वर्तमान में कुल जमा राशि रूपये 9,53,15,779,00/- (नो करोड़ तिरेपन लाख पन्द्रह हजार सात सौ उन्यासी मात्र) एवं एफ.डी. में जमा राशि रूपये 432,49,07,898,00/- (चार सौ बत्तीस करोड़ उन्नचास लाख सात हजार आठ सौ अठ्ठानवे मात्र) जमा है। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मान्यता शुल्क नहीं ली जाती है। मण्डल द्वारा नामांकन एवं परीक्षा शुल्क के रूप में जमा राशि का विवरण वर्ष 2019-20 में 21,552.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2020-21 में 19,694.00 लाख रूपये है। (ग) माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यपालिका समिति के निर्णय अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक गोपनीय/689/2018, भोपाल दिनांक 15.5.2018 द्वारा सत्र 2018-19 से नवीनीकरण संबंद्धता शुल्क हाई स्कूल राशि रूपये 4500/- एवं हायर सेकेण्डरी हेतु राशि रूपये 6000/- निर्धारित है। (घ) वर्ष 2019-20 में मण्डल द्वारा 10वीं कक्षा में विषय हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू (विशिष्ट भाषा) एवं (द्वितीय भाषा) हिन्दी, अंग्रेजी एवं 12वीं NSQF विषय बायोटेक्नोलाँजी एवं शारीरिक शिक्षा विषय को छोड़कर शेष विषयों की परीक्षा का आयोजन किया गया। मण्डल द्वारा सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन संबंधी समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर (प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्न पत्र मुद्रण व अन्य परीक्षा संचालन संबंधी व्यवस्थाएं) परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था, किन्तु कोविड-19 के संक्रमण के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई एवं मापदण्ड/नीति के तहत छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी कर अंकसूची उपलब्ध कराई गई। साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर सत्र 2020-21 में विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी अर्थात परीक्षा संचालन संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करने व सभी व्यय होने के कारण शुल्क वापसी/समायोजन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सी.एम. राइज स्कूल अंतर्गत भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 244 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर के ग्राम साबाखेडा सी.एम.राइज स्कूल का नवीन भवन कब तक बन कर तैयार हो जाएगा? इसके लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है? भवन हेतु कौन-कौन सी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं? भवन निर्माण एजेंसी के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) उक्त विद्यालय में वर्तमान सत्र में प्रस्तावित सुविधाओं में से विद्यार्थियों को कौन-कौन सी सुविधाएं देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस पर क्या कार्य योजना प्रचलन में है? (ग) वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन हो चुका है तथा कुल कितने शिक्षकों का चयन अध्यापन कार्य हेतु किया जा चुका है? क्या निर्धारित समस्त पद भर दिए गये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से पद वर्तमान में रिक्त है? इन्हें कब तक भर दिया जाएगा? सूची उपलब्ध करायें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राशि के आवंटन हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर होने से समय-सीमा व निश्चित राशि बताया जाना संभव नहीं है। भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन हो गया है। निर्माण एजेंसी म.प्र. पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन भोपाल को बनाया गया है। (ख) विद्यालय में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, पात्रतानुसार नि:शुल्क गणवेश, सायकल वितरण एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। नि:शुल्क गणवेश, सायकल व परिवहन व्यवस्था संबंधी कार्य प्रचलन में है। (ग) वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक कुल 667 विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन हो चुका है एवं 17 शिक्षकों का चयन अध्यापन कार्य हेतु किया जा चुका है। जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। पदपूर्ति की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आई.टी.आई. भवन के दो मंजिला निर्माण एवं पाठ्यक्रमों की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
31. ( क्र. 251 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विगत तीन माह पूर्व विकासखण्ड सिरमौर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आई.टी.आई. कॉलेज सिरमौर का उन्नयन कर 6 नवीन ट्रेड प्रारंभ कराने एवं दो मंजिला भवन निर्माण हेतु बजट प्रदाय कराने तथा नामकरण की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा के अनुक्रम में क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में अभी कुल कितने ट्रेड संचालित कराये जा रहे हैं तथा शेष कौन-कौन से ट्रेड संचालित कराने हेतु स्वीकृति प्रदाय की जावेगी? उक्त घोषणा का क्रियान्वयन कब तक करा लिया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। संस्था में 06 व्यवसायों की 12 यूनिट के संचालन अनुसार नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है। नामकरण का प्रस्ताव जिला स्तरीय गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर, जिला-रीवा को पत्र प्रेषित किया गया है। (ख) वर्तमान में एक व्यवसाय कोपा संचालित किया जा रहा है। स्थानीय मांग अनुसार शेष अन्य व्यवसायों का चयन किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रोजगार मेलों का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
32. ( क्र. 263 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले के दमोह विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया है? (ख) प्रश्न दिनांक तक दमोह जिले की दमोह विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने रोजगार मेले आयोजित किये गये? इन रोजगार मेलों में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार मिला? (ग) उपरोक्त अवधि में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नावधि में जिला रोज़गार कार्यालय, दमोह में 41,531 आवेदकों ने पंजीयन कराया। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) एवं (ग) प्रश्नावधि जिला मुख्यालय में 14 रोज़गार मेले आयोजित किये गये। इन रोज़गार मेलों में 5106 आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय किये गये।
अध्यापक वर्ग को निर्वाचन कार्य से मुक्त करना
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 274 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्र के कितने अध्यापक वर्ग के कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है? (ख) क्या इन अध्यापकों को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाने से स्कूलों का अध्ययन कार्य प्रभावित नहीं हुआ? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन इन अध्यापकों को निर्वाचन संबंधी कार्य से मुक्त रखने की कोई योजना बना रहा है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इन अध्यापकों को निर्वाचन कार्य से पूर्णत: मुक्त करा दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अध्यापक संवर्ग के नहीं अपितु नवीन शैक्षणिक संवर्ग एवं नियमित शिक्षक संवर्ग के 6 शिक्षकों को निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु निर्वाचन कार्यालय में लगाया गया हैं। शेष शिक्षकों को अस्थायी रूप से सिर्फ मतदान केन्द्र पर मतदान/ मतगणना हेतु लगाया गया हैं। (ख) अध्यापन व्यवस्था अस्थायी रूप से अन्य शिक्षकों से करवाई जा रही हैं। (ग) एवं (घ) निर्वाचन उपरांत कार्यमुक्त कराया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 275 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में 78 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें से कितनी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान हैं तथा शेष ग्राम पंचायतों में खेल मैदान कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी व अम्बाह के अधिकांश युवा सेना में भर्ती की तैयारी हेतु स्टेडियम के अभाव में मुख्य मार्गों पर फिजीकल रनिंग करते हैं? (ग) क्या स्टेडियम के अभाव में कई बार युवकों के साथ गंभीर हादसा हो चुका है? (घ) क्या युवाओं के शारीरिक विकास एवं सेना भर्ती की तैयारी करने हेतु विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत (क) खडियाहार (ख) भिडौसा (ग) थरा (घ) रानपुर इन चारों ग्राम पंचायतों में से विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा एरिया जुड़ा होने से क्षेत्रीय युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? क्या उक्त चारों ग्राम पंचायतों में स्टेडियम स्वीकृत किये जावेंगे। अगर हॉ, तो कब, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना से खेल मैदान निर्माण निर्मित हैं, 1 ग्राम पंचायत में खेल मैदान निर्माण कार्य पर स्थल विवाद होने से कार्य बंद है तथा 12 ग्राम पंचायतों में चिन्हित स्थल पर अतिक्रमण है एवं 33 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु आवश्यकता अनुसार शासकीय भूमि उपलब्ध न होने से कार्य स्वीकृत नहीं हुए। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) मनरेगा से संबंधित नहीं है। (ग) मनरेगा से संबंधित नहीं है। (घ) स्टेडियम निर्माण मनरेगा के अनुमत कार्यों में नहीं होने से स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
स्पोर्टर्स कोटे से हुई नियुक्तियों में अनियमितता
[खेल एवं युवा कल्याण]
35. ( क्र. 282 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र.में खेल विभाग में फर्जी/जाली/संदिग्ध प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने के प्रकरण संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो मामले से संबंधित समस्त अभिलेख, पत्राचार, कार्यवाही की नोटशीट आदि उपलब्ध करावें। (ख) खेल विभाग में कुल कितने जिला खेल अधिकारी द्वारा खेल संबंधी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त की है? उनकी सूची तथा संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें। (ग) म.प्र. में वर्तमान में कौन-कौन से खेल संघ/एशोसिएशन/फेडरेशन/एकेडमी कार्यरत हैं? उनके द्वारा मान्यता/संबद्धता कहाँ-कहाँ से प्राप्त की गयी है? सभी के बायलाज उपलब्ध करावें। (घ) उपरोक्त खेल संघ/एशोसिएशन/फेडरेशन/एकेडमी आदि पर कौन-कौन से नियम/विनियम लागू होते हैं? विभिन्न खेल आदि के आयोजन व संघ/एशोसिएशन/फेडरेशन/एकेडमी के संचालन हेतु तय नियम/विनियम आदि उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। फर्जी/जाली संदिग्ध प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने के प्रकरण की जांच एस.टी.एफ.. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा की जा रही है। एस.टी.एफ. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा इस संबंध में अपराध क्रमांक 50/2021 धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण जांच/विवेचना में है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश खेल ओर युवा कल्याण सेवा परीक्षा 2017 अंतर्गत खेल विभाग में 23 जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को नौकरी प्रदान की गई, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नोत्तर ''क'' के संदर्भ में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आउटसोर्स पदों हेतु मंगाए गए आवेदनों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 283 ) श्री विनय सक्सेना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत विभाग में अस्थाई आउटसोर्सिंग पदों के लिए सेडमैप द्वारा नवम्बर 2021 में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गये थे? यदि हाँ, तो कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? (ख) क्या उपरोक्त आवेदनों में से मेरिट के आधार फरवरी, 2022 में विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था? यदि हाँ, तो कितने आवेदकों के इंटरव्यू लिए गये थे तथा कितने आवेदकों का चयन किया गया? (ग) प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त में से कितने आवेदकों को पंचायत विभाग में अस्थाई आउटसोर्सिंग पदों पर रोजगार दिया गया? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से 117524 आवेदन प्राप्त हुए थे। (ख) जी हाँ। 7131 आवेदकों को इंटरव्यू के लिये बुलाये गये थे तथा 1052 आवेदकों का चयन प्रक्रिया की गई। (ग) जी नहीं। चयन प्रक्रिया निरस्त होने से आउटसोर्स पदों की पूर्ति नहीं की गई।
किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
37. ( क्र. 298 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए हैं, इन कृषि यंत्रों पर किसानों को वर्ग के अनुसार किन-किन यंत्रों पर कितनी-कितनी सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है? प्रावधान की प्रति जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विदिशा जिले के किस-किस किसान को किन-किन कृषि यंत्रों पर कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई है? कृषक नाम, पिता का नाम, ग्राम व पंचायत, विकासखण्ड, किसान का मोबाइल नं. सहित उपलब्ध करावें। (ग) मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी या नहीं? यदि हाँ, तो पंजीयन कब से प्रारंभ होंगे? यदि नहीं, तो कारण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, संचालित योजनाओं के अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों हेतु सभी जिलों को अनुदान पर दिये जाने वाले कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किये गये है। यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान (सब्सिडी) का पैटर्न जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1-अ-एक अनुसार है। (ख) वर्ष 2021-22 में विदिशा जिले में जिन कृषकों को अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराये गये हैं उन कृषकों के नाम, पिता का नाम, ग्राम व पंचायत, विकासखण्ड, किसान का मोबाइल नंम्बर एवं दी गई सब्सिडी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2-ब-दो अनुसार है। वर्ष 2022-23 में प्रश्न दिनांक तक यंत्र वितरण की जानकारी निरंक है। (ग) उपार्जन प्रस्ताव विचाराधीन है।
खेल स्टेडियम में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
38. ( क्र. 299 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा खेलों का बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत जिले में खिलाड़ियों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण के लिए एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो किस-किस जिले में एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक का निर्माण किया गया है? जिलों के नाम बतावें। विदिशा जिले के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण के लिए एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रेक का विदिशा खेल स्टेडियम में निर्माण कराए जाने की योजना है? यदि हाँ, तो बताएं। नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता से जबलपुर, उज्जैन व शिवपुरी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माणीधीन है। विदिशा में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक के निर्माण हेतु विभागीय पत्र क्र. एफ 2-29/ 2018/नौ, दिनांक 02.08.2018 द्वारा प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता हेतु भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किए गए थे, इस संदर्भ में भारत सरकार ने अपने पत्र क्र. 23.61/MYAS/MDSD/2021/1140 दिनांक 13.04.2021 द्वारा विभाग से प्रेषित किए गए 23 स्थलों के प्रस्तावों को वापस कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2-3 जिलों के प्रस्ताव चाहे। भारत सरकार द्वारा वापस किए गए प्रस्तावों में विदिशा का प्रस्ताव भी शामिल था। विभाग द्वारा स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता अनुसार 05 स्थानों के प्रस्ताव भेजे गये। विदिशा में पूर्व से क्ले एथलेटिक्स ट्रेक निर्मित होने तथा तात्कालिक आवश्यकता नहीं होने से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए विदिशा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता हेतु पुन: प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। विभाग के सीमित वित्तीय संसाधनों व पूर्व से क्ले एथलेटिक्स उपलब्ध होने को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में विदिशा खेल स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक निर्माण की योजना नहीं है।
पिछड़ा वर्ग के ग्राम पंचायत सचिव को अनुकम्पा नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 307 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर उसके परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर उसके परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपरोक्तानुसार प्रावधान करने के लिए कार्यवाही करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी द्वारा किया गया भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 319 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी द्वारा शिवपुरी जिले में 01 मार्च से 31 मार्च 2022 तक मुख्यमंत्री सड़क योजना मद में सड़क मरम्मत कार्य हेतु किस-किस फर्म/ठेकेदार को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? जानकारी कार्यवार-मदवार-भुगतानवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त निर्माण कार्यों हेतु क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गयी? अपनाई गई ऑनलाईन-ऑफलाईन निविदा प्रक्रिया की समस्त जानकारी मय समस्त ठेकेदार/फर्मों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार किए गए निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सभी कार्य मनरेगा एवं राज्य मद अभिसरण से स्वीकृत होने से निविदा पद्धति निषेध होने के कारण म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 जिल्द-1 की कंडिका 4.087 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये संभागीय कार्यालयों हेतु पत्र क्र. 2105 दिनांक 17-11-2016 के माध्यम से गठित क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय हेतु कोटेशन जारी कर क्रय समिति से दर अनुमोदन उपरांत सामग्री क्रय कर विभागीय तौर पर संपन्न कराये जा रहे है। ठेकेदार/फर्मों के नामों सहित शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
आंगनवाड़ी भवन मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 320 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी को वर्ष 2022 में जिले में आंगनवाड़ी मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में कितने आंगनवाड़ी भवन हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ? आंगनवाड़ीवार आवंटन की जानकारी प्रदाय करें। प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन मरम्मत के एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी दिनांक सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त आंगनवाड़ी भवन मरम्मत हेतु क्या निविदा प्रक्रिया की गयी? जानकारी प्रत्येक आंगनवाड़ीवार उपलब्ध करावें। उक्त मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद निविदा विज्ञापन एवं सूची चस्पा कर निविदा हेतु कितने दिन का समय दिया गया? विज्ञापन की निविदावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) निविदा में किस-किस फर्म/ठेकेदार ने पृथक-पृथक निविदा में भाग लिया एवं किस फर्म/ठेकेदार को कहां-कहां व कौन-कौन से कार्य आवंटित किए गए? कार्य आदेश, निविदा शर्तों की जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही म.प्र.शासन द्वारा निविदा नियमावली की प्रति भी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी को वर्ष 2022 में जिले में आंगनवाड़ी मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में 411 आंगनवाड़ी भवन हेतु राशि रू. 822 लाख का आवंटन जिला पंचायत शिवपुरी के पत्र क्रमांक 2597 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद निविदा विज्ञापन एवं सूची चस्पा कर निविदा हेतु 12 दिन का समय दिया गया। निविदा आमंत्रण सूचना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) निविदा में भाग लेने वाले फर्म/ठेकेदार, फर्म/ठेकेदार जिन्हें कार्य आवंटित किये गये तथा कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। निविदा शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है एवं शासन द्वारा जारी निविदा नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
नवीन आई.टी.आई. खोले जाने की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
42. ( क्र. 328 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहां-कहां पर शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? नाम बतावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नवीन आई.टी.आई. खोले जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कहां-कहां? नामवार जानकारी देवें। (ग) क्या खजुराहो एवं लवकुशनगर में आई.टी.आई. खोले जाने हेतु भूमि एवं भवन स्वीकृत है? यदि हाँ, तो भवन कहां-कहां पूर्णतः तैयार है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विकासखण्ड लवकुश नगर अंतर्गत आई.टी.आई. चंदला संचालित है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से फर्जी शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 332 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दूरभाष क्रमांक 181 सी.एम. हेल्पलाईन प्रदेश में पंचायत आम निर्वाचन 2022 प्रचलन में होने तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद शिकायतें चालू है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इससे निर्वाचन लड़ने अभ्यर्थी झूठी शिकायत कर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सिवनी जिले के अंतर्गत पंचायत विभाग में ऐसे कितने शिकायकर्ता हैं जिनके द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 10 या इससे ज्यादा शिकायतें की गई है, जो बेबुनियाद, निराधार व झूठी होने के कारण शासन-प्रशासन का समय खराब करने और विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को ब्लैकमैलिंग करने के उद्देश्य से की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हां, तो शासन झूठी शिकायतकर्ताओं की जनपद पंचायतवार सूची तैयार कर शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (घ) क्या लेवल-1, 2 व 3 स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फोर्स क्लोज करने के बाबजूद लेवल-4 अधिकारी द्वारा अनेक शिकायतों को बंद नहीं किया जा रहा है जिससे लेवल-4 स्तर पर अनेक शिकायतें पोर्टल पर लंबित रहती हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ड.) क्या सिवनी जिले में विभाग द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों पर चुनावी कार्य में व्यस्तता के बाद भी अपने से नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों पर मानसिक रूप से दबाव बनाकर शिकायतें बंद कराई जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। आदर्श आचार संहित लागू होने पर शिकायतों को प्राप्त/दर्ज करना प्रतिबंधित नहीं है। शिकायतें दर्ज होने से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में सिवनी जिले अंतर्गत पंचायत विभाग में 56 शिकायतकर्ता है, जिनके द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक 10 या इससे ज्यादा शिकायतें की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। 35 शिकायतकर्ता जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया अवधारित होता है कि निराधार एवं गलत उद्देश्य से शिकायत की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) झूठी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत को निर्देशित किया गया है। (घ) शिकायत फोर्स क्लोज करने पर पूर्णत: बंद हो जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्व-सहायता समूह के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 334 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य स्व-सहायता समूहों को दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो पंजीकृत एवं सक्रिय स्व-सहायता समूहों एवं समूह आवंटित विद्यालय की जानकारी जनपद पंचायतवार उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सक्रिय स्व-सहायता समूहों के पदाधिकारी/सदस्यगण क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) सूची में दर्ज परिवारों के सदस्य हैं? यदि हाँ, तो कितने ग्राम/नगर/वार्ड की बी.पी.एल.. सूची में कितने कितने सदस्य दर्ज है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे समूहों अथवा समूह के पदाधिकारी/सदस्यों को मध्यान्ह भोजन कार्य से पृथक किया जायेगा? यदि हां, तो समय-सीमा बतायें। यदि नही, तो कारण बतायें। ऐसे समूह व उसके पदाधिकारी/ सदस्यों के संबंध में जांच क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी हां, पीएम पोषण के संचालन हेतु शासन के निर्देश दिनांक 05.08.2020 के क्रम में बी.पी.एल. रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के समूहों को प्राथमिकता दी गई हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' के क्रम में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
बीज उत्पादन कार्यक्रम
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 338 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-2020 से प्रश्न दिनांक तक सम्पूर्ण जिला मुरैना में बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत वर्षवार किन-किन योजनाओं में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं आवंटन के विरुद्ध विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में क्या-क्या व्यय किया गया? जानकारी वर्षवार, ब्लाकवार, योजनावार, सूची सहित उपलब्घ करावें। (ख) क्या जिला मुरैना के समस्त ब्लाकों में जिन कृषकों द्वारा बीज उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियमानुसार पर्याप्त रकवा (हेक्टेयर में) उपलब्ध है? यदि हाँ तो बीज उत्पादन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी शासन के नियम/निर्देशों के साथ उक्त सभी कृषकों के पास उपलब्ध रकबे (हेक्टेयर में) की नकल की छायाप्रति के साथ कृषकों के नाम, मोबा. नम्बर, पता, के साथ ब्लाकवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के कृषकों द्वारा उत्पादन किया गया बीज किसी अधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है? यदि हाँ तो सम्पूर्ण जिला मुरैना में ब्लॉकवार बीज प्रमाणित करने वाली अधिकृत संस्थाओं के नाम, पता, मोबा. नम्बर, की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) मुरैना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित अवधि तक बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनावार प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जी हाँ। मुरैना जिले में खरीफ 2021 एवं रबी 2021-22 में जिन कृषकों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया उन कृषकों की नकल की छायाप्रति एवं कृषकों के नाम, मोबाईल नंबर (प्रतिनिधि बीज उत्पादक संस्था), पता की ब्लॉकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (ग) जी हां। म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाता है। मुरैना जिला, ग्वालियर संभाग के अन्तर्गत आता है। अत: प्रमाणित करने वाली संस्था का पता-म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, 38, अनूपनगर एक्सटेंशन, थाठीपुर, ग्वालियर-474011, दूरभाष क्र. 0751-2340195 है।
कृषक सहकारी समितियों द्वारा बीज उत्पादन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
46. ( क्र. 339 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण जिला मुरैना में किन-किन सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के माध्यम से वर्ष 2020-2021 से वर्तमान तक बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जा रहा है, जानकारी ब्लाकवार, वर्षवार, समितियों के नाम सहित सूचियों एवं कृषकवार, रकवा सहित उपलब्ध करावें। (ख) क्या नियमानुसार वर्ष 2020-2021 से वर्तमान तक नियमानुसार बीज उत्पादन सहकारी समितियों का निरीक्षण एस.ए.डी.ओं. एवं डी.डी.ए. द्वारा किया गया? यदि हाँ तो नियम/निर्देशों के साथ जानकारी वर्षवार, ब्लाकवार, फसलवार एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम, पद, निरीक्षण दिनांक, तथा निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति के साथ सूची सहित उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में कार्यरत जिन समितियों द्वारा जो देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाते है उनको एस.ए.डी.ओ. द्वारा सत्यापित किये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो नियम/निर्देश के साथ वर्ष 2020-2021 से वर्तमान तक सम्पूर्ण जिला मुरैना के ब्लाकवार, वर्षवार, समितियों द्वारा प्रेषित एस.ए.डी.ओ. द्वारा सत्यापित देयकों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, मुरैना जिले में खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में 13 समितियों एवं खरीफ 2021 में 10 समितियों तथा रबी 2021-22 में 11 समितियों द्वारा लिये गये बीज उत्पादन कार्यक्रम की ब्लॉकवार, वर्षवार, समितियों के नाम सहित सूची एवं कृषकवार रकबा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बीज उत्पादन सहकारी समितियों के बीज उत्पादन प्रमाणीकरण संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था अधिकृत है उक्त प्रक्रिया में एस.ए.डी.ओ. एवं डी.डी.ए. द्वारा निरीक्षण किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) बीज उत्पादन सहकारी समितियों के देयक सत्यापित करने हेतु बीज उत्पादन की प्रमाणीकरण प्रक्रिया में एस.ए.डी.ओ. द्वारा सत्यापित किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
47. ( क्र. 340 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना लागू कर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है? विभाग द्वारा किसानों की फसल की सुरक्षा हेतु किस योजना के तहत तार फेन्सिंग का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो तार फेन्सिंग के लिए किस-किस विकासखण्ड को लिया गया है? (ख) मुरैना जिले में सब्जी, पुष्प खेती के लिए पॉली हाउस एवं सेडनेट हाउस के कितने भौतिक लक्ष्य गत वर्ष में निर्धारित किये गये हैं और जिले में पूर्व में कितने पॉली सेडनेट हाउस स्थापित हैं? वर्तमान में क्या स्थिति है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जौरा विधानसभा क्षेत्र में कितने पॉली/सेडनेट हाउस प्रस्तावित हैं और कितने किसानों के आवेदन प्रस्ताव लम्बित हैं एवं विधानसभा के विकासखण्डों को तार फेन्सिंग योजना से कब तक लाभान्वित किया जा सकेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) ग्वालियर एवं चंबल संभाग में किसानों को लाभान्वित करने के लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित है:- अ- राज्य पोषित योजनाएं- 1. फलपौध रोपण, 2. सब्जी क्षेत्र विस्तार, 3. मसाला क्षेत्र विस्तार, 4. संरक्षित खेती, 5. प्याज भण्डार गृह, 6. उद्यानिकी में यंत्रीकरण, 7. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण, 8. मेला, प्रदर्शनी एवं प्रचार प्रसार। ब. केन्द्र पोषित योजनाएं- 1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), 2. एकीकृत बागवानी विकास योजना (MIDH), 3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), 4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME), जी हॉ, विभाग द्वारा किसानों की फसल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चेनलिंक फेन्सिंग का प्रावधान किया गया है। चेनलिंक फेन्सिंग के लिए प्रदेश के चयनित 20 आदर्श विकासखण्डों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, जो इस प्रकार है – महिदपुर (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), नसरूल्लागंज (सीहोर), होशंगाबाद (होशंगाबाद), नारायणगंज (मण्डला), मुरार (ग्वालियर), परसवाड़ा (वालाघाट), सेवढ़ा (दतिया), करेरा (शिवपुरी), पाटी (बड़वानी), रामपुर बघेलान (सतना), राजनगर (छतरपुर), पाली (उमरिया), रीवा (रीवा), पथरिया (दमोह), अजयगढ़ (पन्ना), पोरसा (मुरैना), झाबुआ (झाबुआ), कुण्डम (जबलपुर) एवं बैरसिया (भोपाल) । (ख) मुरैना जिले में सब्जी, पुष्प खेती के लिए पॉली हाउस हेतु 4000 वर्ग मीटर के भौतिक लक्ष्य गतवर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निर्धारित किये गये थे। मुरैना जिले में पूर्व में स्थापित पॉली सेडनेट हाउस एवं इनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-
योजना का नाम |
निर्माण वर्ष |
क्षेत्रफल (वर्ग मी.) |
कृषक संख्या |
वर्तमान स्थिति |
राज्य योजना अंतर्गत संरक्षित खेती |
2016-17 |
4000 |
1 |
कृषक द्वारा देख-रेख न करने से अक्रियाशील |
2017-18 |
3900 |
1 |
आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त |
|
2017-18 |
3060 |
1 |
||
2017-18 |
4000 |
1 |
||
2017-18 |
4000 |
1 |
||
2017-18 |
2000 |
1 |
क्रियाशील |
|
2018-19 |
4000 |
1 |
आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त |
|
|
योग |
24960 |
7 |
|
(ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में मुरैना जिले द्वारा जौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए शेडनेट हाउस में 2000 वर्ग मीटर के लक्ष्य राज्य योजना में प्रस्तावित है। वर्तमान में किसी भी किसान का आवेदन प्रस्ताव लंबित नहीं है। मुरैना जिले का आदर्श विकासखण्ड पोरसा चेनलिंक फेन्सिंग योजना के लिए चयनित है। योजना में लक्ष्य जारी होने के बाद हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर क्रियान्वयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
48. ( क्र. 342 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को जौरा विधानसभा अन्तर्गत ग्राम सगोरिया (बहरारे माता) ब्लॉक कैलारस में आई.टी.आई. कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो घोषणा के पालन में ब्लॉक कैलारस में कॉलेज खोले जाने की क्या योजना है? कॉलेज खोलने के लिए की गयी प्रगति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के हितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषण की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित आई.टी.आई. कॉलेज खोले जाने के लिए ब्लॉक कैलारस के ग्राम सगोरिया (बहरारे माता) के आंचलिक क्षेत्र में कौन सी जगह चिन्हित की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक चिन्हित की जावेगी? क्या उक्त कॉलेज को खोलने के लिए विभाग द्वारा बजट में वित्तीय प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो किया जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जी हाँ। घोषणा के संबंध में प्रकरण विभागीय ए-प्लस मॉनिट के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। विधानसभा जौरा अंतर्गत ग्राम-सागौरिया (बहरारे माता) ब्लॉक कैलारस के अंतर्गत 05 निजी आई.टी.आई. संचालित है। घोषणा की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
49. ( क्र. 352 ) डॉ.
सतीश सिकरवार
: क्या
खेल एवं युवा
कल्याण
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क) ग्वालियर
सम्भाग में
वर्ष 2022
में कितनी खेल
प्रतियोगिता
किन-किन खेलों
की कराई गई? खेलों
के नाम, स्थान, दिनांक
सहित पूर्ण
जानकारी दिया
जावे। (ख)
उक्त
प्रतियोगिताओं
से कितने
खिलाड़ी प्रदेश
स्तर की
प्रतियोगिताओं
के लिये चयनित
हुये?
वर्ष
2022 में
किये गये
चयनित
खिलाडि़यों
के नाम, खेल
का नाम, स्थान, सहित
जानकारी दी
जावे। (ग)
उक्त
चयनित
खिलाड़ियों
में से कितने
खिलाड़ी राष्ट्रीय
प्रतियोगिताओं
हेतु चयनित
किये गये हैं? शासन
द्वारा
उन्हें
क्या-क्या
सुविधायें मुहैया
कराई गई? खिलाड़ियों
के नाम, खेल
का नाम सहित
जानकारी दी
जावे।
खेल
एवं युवा
कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) ग्वालियर
संभाग में
विभाग द्वारा
वर्ष 2022
में अब तक
आयोजित खेल
प्रतियोगिताओं
के नाम, स्थान, दिनांक
आदि की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) खेलों
का आयोजन
विधानसभा
क्षेत्र व
जिला स्तर तक
ही सीमित रहा
है। शेषांश
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) प्रश्नोत्तर
''ख'' के संदर्भ
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
हायर सेकेण्डरी स्कूलों के स्वीकृत पद
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 353 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण जिला एवं नगर सीमा के क्षेत्र में हायर सेकेण्डरी, माध्यमिक स्कूलों के कितने पद स्वीकृत हैं उनकी जानकारी जून 2022 की स्थिति में विकासखण्डवार दी जावे। (ख) इन विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों की पदस्थापना हुई है? कितने रिक्त हैं? हायर सेकेण्डरी में लेक्चरार के विषयवार कितने पद रिक्त हैं? (ग) ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं हो जाने से कई विद्यालयों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। हायर सेकेण्डरी एवं माध्यमिक छात्रों का परीक्षा परिणाम वर्ष मई जून 2022 में कितना प्रतिशत हो रहा है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जी हां। इन विद्यालयों में प्राचार्यों के हायर सेकेण्डरी में 19 एवं हाईस्कूल में 34, प्रधानाध्यापक के 150 एवं शिक्षकों के 539 पद रिक्त है। हायर सेकेण्डरी में लेक्चरार के विषयवार रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट - 2 अनुसार है। (ग) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य संपादित किया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ग्वालियर जिले में मई-जून 2022 में हायर सेकेण्डरी स्कूल का परीक्षा परिणाम 74.38 प्रतिशत एवं माध्यमिक स्कूल का परीक्षा परिणाम 83.57 प्रतिशत रहा।
बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार/सहायता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
51. ( क्र. 356 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला ग्वालियर में (उत्तर दिनांक तक) कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं? वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 (उत्तर दिनांक तक) की अवधि में प्रत्येक वर्षवार कितने बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया? (ख) प्रत्येक वर्ष कितने पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? उनमें से कितने बेरोजगार व्यक्तियों को पंजीयन के कितने वर्ष बाद रोजगार उपलब्ध कराया? पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया? उसका क्या कारण रहा? वर्षवार जानकारी दें। (ग) बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता/मार्गदर्शन के लिये शासन द्वारा क्या कोई योजना चलाई है? यदि हाँ, तो क्या एवं इसके तहत कितने बेरोजगार व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई? वर्षवार एवं लाभान्वित व्यक्तिवार पूर्ण जानकारी दें। (घ) क्या पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो किन-किन बेरोजगार व्यक्तियों को किस प्रकार की व किस दिनांक को? वर्षवार एवं लाभान्वित व्यक्तिवार पूर्ण जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एम.पी.रोजगार पोर्टल पर 1,64,171 आवेदक पंजीकृत है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
पंजीकृत आवेदकों की संख्या |
2014 |
15400 |
2015 |
15157 |
2016 |
14573 |
2017 |
96285 |
2018 |
22152 |
2019 |
19317 |
2020 |
31501 |
2021 |
88739 |
2022 (दिनांक 07.07.2022 तक) |
13197 |
(ख) अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये रोजगार की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। रोजगार चाहने वाले आवेदकों को निजी नियोक्ताओं द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर ऑफर लेटर प्रदाय किये जाते है। जिला रोजगार कार्यालय, ग्वालियर में एम.पी. रोजगार पोर्टल पर वर्तमान में कुल 1,64,171 आवेदक पंजीकृत हैं। आवेदकों का पंजीयन तीन साल एवं दो माह हेतु बैध माना जाता है, जो नवीनीकरण नहीं करने पर समाप्त हो जाता है। (ग) जी हाँ। बेरोजगारों की सहायता/मार्गदर्शन के लिए जॉब फेयर एवं कॅरियर कॉउसिलिंग योजना संचालित है। बेरोजगार व्यक्तियों को समय-समय पर कॉउंसिलिंग एवं जॉबफेयर के माध्यम से मार्गदर्शन/सहायता प्रदाय की जाती है। वर्षवार लाभन्वित आवेदकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत केसली का आवास सुधार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 359 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागान्तर्गत निर्माण कार्य कराए जाने हेतु विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण एजेंसी निर्धारित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो निर्धारित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति/ प्रशासकीय स्वीकृति एवं निर्माण एजेंसी निर्धारित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मु.का. अधिकारी ज.पं.केसली के आवास का सुधार कार्य के लिए प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक- 440 दिनांक- 26.08.2021, प्रशासकीय स्वीकृति-निरंक एवं कार्य एजेंसी-निरंक, व्यय राशि लगभग- 10.00 लाख करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही प्रस्तावित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हां। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली के क्वार्टर की मरम्मत कार्य के लिये प्रक्रिया का पालन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 440 दिनांक 25.05.2021, प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 2245 दिनांक 27.05.2022 एवं संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 2270 दिनांक 27.05.2022 जारी की जाकर निर्माण एजेंसी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-2 सागर नियत की गई है, कार्य पर व्यय निरंक है। किसी भी अधिकारी का कोई दोष न होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
नियम विरुद्ध कराए गए निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 360 ) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केसली जनपद पंचायत द्वारा 135 दुकानों की टी.एस.क्रमांक- 741 से 748 तक एवं ए.एस.क्रमांक- 381/1 एवं टी.एस.क्रमांक- 178 एवं 183 तक ए.एस.क्रमांक- 1944 एवं टी.एस.क्रमांक- 440 दिनांक 26.08.2021 ए.एस.क्रमांक- निरंक के माध्यम से किन-किन कार्यों को कितनी-कितनी लागत से निर्मित कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लागत राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किस-किस अधिकारी को ह? पदनाम सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) प्रशासकीय स्वीकृति नियम विरुद्ध जारी करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हॉ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कार्यालय जिला पंचायत सागर का पत्र क्रमांक/2719/निर्माण-वि0स0/22 दिनांक 08/07/22 एवं उसके संलग्न कार्यालय जनपद पंचायत केसली के पत्र क्र. 1164 दिनांक 04-07-22 के अनुसार जनपद पंचायत केसली द्वारा 135 दुकानों के स्थान पर 130 दुकानों की टी.एस. कराई गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जांच उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।
शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूलों में बाउंड्रीवाल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
54. ( क्र. 363 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल भवनों में भवन स्वीकृति के समय बाउंड्रीवॉल निर्माण का प्रावधान किया गया है? जानकारी देवें। (ख) यदि नहीं, तो क्या शासन हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं हाई स्कूल भवनों में बाउंड्रीवॉल निर्माण के संबंध में कोई योजना/प्रावधान शासन स्तर पर लंबित है? जानकारी देवें। (ग) सागर जिले में कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल भवन हैं जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है? (घ) शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल भवन जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है उन शालाओं में शासन कब तक बाउंड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति/प्रावधान करेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। उपलब्ध बंटन के आधार पर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाता है। (ग) प्रश्नाधीन जिला अंतर्गत 121 शासकीय हाईस्कूल एवं 68 शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बाउंड्रीवालविहीन है। (घ) शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभागीय योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
55. ( क्र. 366 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नवगठित जिला निवाड़ी में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला टीकमगढ़ से ही संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो निवाड़ी जिले में कब से विभाग के पद स्वीकृत कर इकाई संचालित हो सकेंगी? समय-सीमा बतावें। (ख) विभाग द्वारा प्रदेश में केन्द्र एवं राज्य की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें से जिला निवाड़ी में कौन-कौन सी योजना लागू हैं और कौन-कौन सी योजना से जिला वंचित हैं? (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जिला निवाड़ी में कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त हुआ है और कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं एवं क्या लक्ष्य की पूर्ति की गई है? (घ) क्या प्रदेश के अन्य जिलों के अनुपात में जिला निवाड़ी को कम लक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे जिला के हितग्राही समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं? यदि हाँ, तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1-10/2019/58 दिनांक 28.03.2022 द्वारा सहायक संचालक उद्यान का एक पद एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का एक पद कुल 02 नवीन पद स्वीकृत हुये है। निवाड़ी जिले में पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। वर्ष 2021-22 में आर.के.व्ही.वाय., योजना में निवाड़ी जिले को टीकमगढ़ से भी अधिक लक्ष्य प्रदाय किये गये हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एम. राईज विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 367 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2022-23 से सी.एम. राईज विद्यालय प्रारंभ किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश में जिलेवार कितने सी.एम. राईज विद्यालय सत्र 2022-23 में प्रारंभ होंगे? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग सी.एम. राईज विद्यालयों में सत्र 2022-23 से ही नर्सरी कक्षाओं से अगली कक्षाओं को भी शुरू करने जा रहा है, क्या इस हेतु नवीन पद सृजित किये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक पद स्वीकृतियाँ जारी करा दी जायेगी? (ग) क्या सी.एम. राईज विद्यालयों में चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य प्राचार्यों एवं शिक्षकों की पदस्थापना की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उक्त चयन प्रक्रिया अभी किस स्तर तक है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग के 274 स्कूलों को सी.एम.राइज़ स्कूल के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) जिन सी.एम. राइज़ विद्यालयों में भवन की उपलब्धता होने से के.जी. कक्षाएं पूर्व से थी उनमें के.जी. कक्षाएं यथावत रखी गई हैं, शेष विद्यालयों में भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत के.जी. कक्षाओं से संचालन किये जाने का प्रावधान है। जी हॉ, प्रक्रिया में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हॉ, प्राचार्यों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से तथा शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है। वर्तमान तक 81 प्राचार्य एवं विभिन्न संवर्ग के 5077 शिक्षकों की पदस्थापना सी एम राइज़ स्कूलों में की जा चुकी है।
सुदूर ग्राम सड़क एवं खेल मैदान की स्वीकृति प्रदान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 368 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में कितनी ग्राम पंचायतों में कुल कितनी राशि के सुदूर ग्राम सड़क एवं खेल मैदान हेतु मनरेगा से स्वीकृति प्रदान की गई? कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने कार्य अपूर्ण रहे? (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में मनरेगा अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान स्वीकृत किये गये? कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने कार्य अपूर्ण रहे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में प्रश्नगत कार्यों का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया? जनपदवार, पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में प्रश्नगत कार्य यदि पूर्ण हो गये हैं तो क्या आमजन व खिलाड़ियों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में 65 ग्राम पंचायतों में सुदूर ग्राम सड़क एवं 04 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान हेतु कुल राशि रू. 2130.03 लाख के कार्यों की मनरेगा अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें 30 कार्य पूर्ण एवं 144 कार्य प्रगतिरत/अपूर्ण हैं। (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में मनरेगा अंतर्गत 04 ग्राम पंचायतों में राशि रू. 12.17 लाख के खेल मैदान कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें 02 कार्य पूर्ण एवं 02 कार्य प्रगतिरत/अपूर्ण हैं। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में चाही गयी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 व 2 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) में पूर्ण हो गये कार्यों का आमजन व खिलाड़ियों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।
केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना
[स्कूल शिक्षा]
58. ( क्र. 369 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिले के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई है? यदि नहीं, तो निवाड़ी जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु क्या कार्य योजना है? (ख) क्या निवाड़ी जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति हेतु पूर्व में शासन स्तर पर पत्राचार हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की छायाप्रति देवें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। निवाड़ी जिले के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विचाराधीन है। (ख) जी हाँ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार भूमि चयन कर लिया गया है एवं केन्द्रीय विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित करने की व्यवस्था कर ली गई है। पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।
ग्रामीण खेल स्टेडियम में प्रशिक्षकों की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
59. ( क्र. 372 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि विधानसभा स्तर पर निर्मित ग्रामीण खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु क्या म.प्र. खेल प्राधिकरण, विभाग, शासन या अन्य एजेंसी के द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने पर विचार करेगा जिससे स्टेडियम की उपयोगिता एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो सकें। यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : जी नहीं। विधानसभा स्तर पर ग्रामीण खेल स्टेडियम का निर्माण खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है और इस हेतु कोई विभागीय अमला स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
60. ( क्र. 376 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली आदिवासी बाहुल्य जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्राम चरगंवा में स्टेडियम की बाउन्ड्रीवॉल के प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य निविदा जारी की गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? उचित कारण देवें। कब तक निविदा जारी की जावेगी? (ख) विधानसभा प्रश्न क्र. 403 दिनांक 8.3.22 के उत्तर में चरगवां में स्टेडियम की बाउन्ड्रीवॉल निर्माण कराने की संभावना बताई थी, यदि निविदा जारी नहीं हो पाई है, तो कब तक होगी? निर्माण कार्य में हो रही देरी एवं उदासीनता के लिए कौन जिम्मेदार है? बाउन्ड्रीवॉल निर्माण का कार्य कब तक होगा? (ग) प्रदेश के ऐसे कितने आदिवासी बाहुल्य जनपद एवं तहसीलें हैं जिनमें कोई भी स्टेडियम नहीं है एवं ऐसे कितने जिले हैं जिनमें एक भी स्टेडियम निर्माण नहीं हुआ है? इन क्षेत्रों में कब तक स्टेडियम निर्माण होगा? (घ) क्या प्रत्येक जिले में खेल कोच की निर्धारित मात्रा में नियुक्ति की गई है? यदि नहीं, तो कब तक भर्ती की जावेगी? जिन जिलों में कोच नहीं है, वहॉ पर बिना कोच के खिलाड़ियों को कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा विकासखण्ड या उच्च स्तर पर ही स्टेडियम का निर्माण किया जाता है। माननीय विधायक जी के अनुरोध पर चरगंवा में विभाग को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो इस हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण पर विचार किया जावेगा। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नोत्तर 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य 32-जनपद पंचायत/तहसील में स्टेडियम नहीं है। प्रदेश के 51 जिला मुख्यालय पर खेल अथवा अन्य विभाग के इण्डोर/आउटडोर खेल परिसर/प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित है तथा निवाड़ी जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन है। (घ) विभाग द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर 02 पुरूष व 02 महिला तथा 50-जिला मुख्यालय पर 01 पुरूष व 01 महिला प्रशिक्षक को नियुक्त करने का प्रावधान है। जिला मुख्यालय आगर मालवा हेतु 01 प्रशिक्षक का पद स्वीकृत है तथा निवाड़ी जिला मुख्यालय हेतु प्रशिक्षक के पद की स्वीकृति शेष है। पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। जिन जिलों में प्रशिक्षक नहीं है, वहां पर पूर्व खिलाड़ियों व खेल संघ/संस्था/क्लबों के प्रशिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क अथवा साधारण शुल्क लेकर खेल प्रशिक्षण संचालित करने की कार्यवाही की जाती है।
विद्यार्थियों की कमी
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 377 ) श्री संजय यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी के शासकीय स्कूलों से विगत 2 वर्षों में कक्षा 01 से 08 तक कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत रहकर कक्षा 9 में प्रवेश लिये तथा कक्षा 10वीं के उपरान्त कितने छात्र-छात्राओं के द्वारा कक्षा 11वीं में प्रवेश लिया गया? कितने छात्र-छात्राओं ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हुये कितने छात्र-छात्राओं के द्वारा उच्च शिक्षा हेतु कहां प्रवेश लिया गया? (ख) कक्षा-01 से 08 के उपरान्त कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के उपरान्त कक्षा 11वीं में प्रवेश की संख्यात्मक जानकारी प्रदान की जावे। वर्तमान में कक्षा 12वीं में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है? उक्त सभी छात्र-छात्राओं की विषयवार सूची प्रदान की जावे। (ग) जिला जबलपुर की बरगी विधानसभा अंतर्गत शालाओं में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत/कितने पद भरे हुये/कितने पद रिक्त हैं? सूची देवें। क्या सभी शालाओं में शिक्षक पूर्णतः पदस्थ हैं या कही और संलग्नीकरण में कार्यरत हैं? शालाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या सभी शिक्षक विभाग के द्वारा निर्धारित अध्यापन कार्य के मापदण्ड को पूर्ण करते हैं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा उच्च शिक्षा हेतु देश एवं विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानो में प्रवेश लिया जाता है। जिसकी जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। जी नहीं। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हां।
ग्राम पंचायतों के कार्यों के जांच एवं वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 379 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, धारा 89, धारा 92 के अंतर्ग़त ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को पद से पृथक करने, ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच करने एवं जांच उपरांत शासकीय राशि का दुरूपयोग करने बाबत् शासकीय राशि के वसूली के अधिकार विहित प्राधिकारी को दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक बैहर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध जांच की गई है? जांच उपरांत किन-किन ग्राम पंचायत के किस-किस पदाधिकारी/शासकीय अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरुपयोग/गबन करने पर कितनी-कितनी राशि आरोपित की गयी एवं किन-किन के द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी जमा कराई गई? (ग) ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की गई राशि कब-कब संबंधित ग्राम पंचायतों को दी गई? यदि नहीं, दी गई तो, किन कारणों से नहीं दी गई बतावें। (घ) ग्राम पंचायत से वसूल की गई राशि को शासन/जिला पंचायत/संबंधित विभाग में से किनके खाते में जमा करने के अधिकार देने संबंधी अधिनियम/निर्देशों/आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों का चयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 380 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के चयन का आधार क्या है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रारंभ में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना SECC – 2011 की सूची के आधार पर चिन्हित हितग्राही में से किया गया था? यदि हाँ, तो बैहर विधानसभा क्षेत्र की उक्त सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में बैहर विधानसभा क्षेत्र की सूची में हितग्राही चयन हेतु गठित टीम/जांच दल में किसे शामिल किया गया था? सभी के नाम, पदनाम, सहित जानकारी प्रदाय करे। किन-किन बिंदुओं की जांच उक्त टीम को कहां करनी थी? (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) के अनुक्रम में प्रारंभ में किन-किन हितग्राहियों को टीम ने पात्र एवं अपात्र घोषित किया? सभी के कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ङ) प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियो में किन-किन का आवास पूर्ण हो चुका है, किन-किन का आवास निर्माणाधीन तथा किन-किन का आवास प्रारंभ नहीं हो सका है? कारणों सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। उक्त टीम द्वारा योजना में निहित बिन्दुओं की जांच करनी थी। (घ) 6670 हितग्राहियों को टीम ने अपात्र घोषित किया, शेष पात्र। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 एवं 2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।
स्व-सहायता समूह द्वारा क्रय सामग्री
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 384 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला विदिशा में 1 अप्रैल 2018 से शासन द्वारा किन-किन स्व-सहायता समूहों को कितना अनुदान दिया गया? (ख) क्या डी.पी.एम. द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं पर दबाव बनाकर वेंडर को सी.एल.एफ. खाते से एडवांस भुगतान करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) स्व-सहायता समूह द्वारा क्रय किये गये यंत्रों, उपकरण ग्राम संगठन को कब-कब उपलब्ध कराये? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) जब एक जिला एक उत्पाद में विदिशा जिले में कृषि यंत्र निर्माण हो रहा है जो गुना जिले से भूसा मशीन क्यों क्रय की गई हैं? (ड.) किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यंत्र उपकरण मशीन वितरण करवाई गई है? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिए दोषी कौन हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) दिनांक 1 अप्रैल 2018 से दिनांक 06.07.2022 तक कुल 2409 स्व-सहायता समूहों को राशि रूपये 2,79,73,000/- चक्रीय निधि जारी की गई है। संचालक कृषि अभियांत्रिकी से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 14 सीएलएफ/ग्राम संगठन को कुल राशि रूपये 1.12/- करोड़ अनुदान दिया गया है। अनुदान ग्राहिता की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) स्व-सहायता समूह द्वारा यन्त्र उपकरण क्रय नहीं किये गये है बल्कि सीएलएफ/ग्राम संगठन द्वारा स्वयं ही दिनांक 18 मार्च 2021, 25 मार्च 2022 एवं 26 मार्च 2022 को कृषि यन्त्र खरीदे गये हैं। (घ) एक जिला एक उत्पाद में विदिशा जिले में कृषि यन्त्र निर्माण हो रहा है किन्तु भूसा मशीन का निर्माण नहीं हो रहा है। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 284 दिनांक 12.02.21 के निर्देशानुसार विभाग के पोर्टल के माध्यम से कृषि यन्त्र क्रय किये गये है। (ड.) सीएलएफ/ग्राम संगठन द्वारा तत्समय उपस्थित जनप्रतिनिधियों श्री मनोज मीणा जी जनपद उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत विदिशा, श्री राजकुमार (गोलू) सरपंच बिछिया जनपद पंचायत नटेरन, श्री सीताराम खटिक सरपंच नटेरन जनपद पंचायत नटेरन, श्रीमती मीरा बाई ओलिंजा, श्रीमती प्रेमबाई सरपंच बरवाई जनपद पंचायत ग्यारसपुर के समक्ष यन्त्र आदि वितरित कराये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला निधियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
65. ( क्र. 385 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में स्थित 01 अप्रैल 2021 से प्रश्नांकित अवधि तक प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल एकीकृत शाला स्पोर्टस ग्रान्ट, सुरक्षा निधि, शाला आकस्मिक निधि, मीटिंग टीए/डीए खेल सामग्री निधि, एमएमसी प्रशिक्षण निधि एवं अन्य मदों में जनपद शिक्षा केन्द्रों में एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब हुआ? विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में आकस्मिक निधि, खेल सामग्री निधि, एमएमसी प्रशिक्षण निधि एवं अन्य मदों से कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है एवं कितना-कितना भुगतान किस विक्रेता, फर्म, वेण्डर, ऐजेन्सी आदि को कब-कब एवं कितना-कितना भुगतान किया गया? आदेशों एवं बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्त शाला निधियों में से कितने स्कूलों में सामग्री क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत की गई है? कितने विद्यालय शेष हैं? कितने विद्यालयों को भुगतान असफल हुआ है? विद्यालयवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा कितनी राशि शेष है तथा कितनी राशि लैप्स हुई है? लैप्स के लिए दोषी कौन है?
राज्य मंत्री ,स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु विकासखण्ड सिरोंज में कुल राशि रू.99,58,365.00 एवं विकासखण्ड लटेरी में कुल राशि रू. 82,45,111.00 इस प्रकार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में कुल राशि रू. 1,82,03,476.00 का भुगतान किया गया है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय विदिशा हेतु रू. 49,99,000/- की लिमिट सेट की गई थी। विकासखण्ड सिरोंज एवं विकासखण्ड लटेरी की शालावार स्वीकृत एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए एवं 'बी' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सी एवं डी अनुसार है। आदेशों एवं बिलों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'सी' 'एस' एवं 'डी' 'एल' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई एवं 'एफ' अनुसार है। (घ) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु रा.शि.के. भोपाल के पत्र क्रमांक 716 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा प्रदत्त भुगतान स्वीकृति/निर्देशानुसार विकासखण्ड सिरोंज में कुल राशि रू. 99,58,365.00 एवं विकासखण्ड लटेरी में कुल राशि रू. 82,45,111.00 इस प्रकार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में कुल राशि रू. 1,82,03,476.00 का उपयोग किया गया है। पृथक से राशियां प्राप्त न होने से कोई राशि शेष नहीं है तथा कोई भी राशि लेप्स नहीं हुई है। अतः दोष निर्धारण का प्रश्न नहीं है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-जी एवं 'एच' अनुसार है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु विधानसभा क्षेत्र सिरोंज में राशि रू. 16,33,025.00 का उपयोग किया गया एवं राशि रू. 33,65,975.00 अव्ययित रही। तत्समय बैंक के सर्वर पर लोड अधिक होने के कारण पीएफएमएस बैंक एडावाइस फेल हुये। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता।
ग्रामीण कृषक मार्गों की मरम्मत
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 388 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 589 दिनांक 08 मार्च 2022 के उत्तर की कंडिका (क) अनुसार पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25.01.2021 से म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को राजगढ़ जिले में मण्डी बोर्ड द्वारा किसान सड़क निधि मद से निर्मित कराई गई 04 ग्रामीण सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु प्रश्न दिनांक तक हस्तांतरित कर दिया गया हैं? यदि हाँ, तो हस्तांतरण प्रस्ताव एवं आवंटन सहित बतावें। यदि नहीं, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही किन कारणों से किस स्तर पर कब से लंबित हैं? (ख) क्या शासन उक्त ग्रामीण मार्गों पर कृषकों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत उक्त सड़कों की मरम्मत करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्गों को हस्तांतरित कर कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। प्रश्न अंतर्गत मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 25.01.2021 संदर्भ उपरांत राजगढ़ जिले की 04 ग्रामीण सड़कों के हस्तांतरण/मरम्मत इत्यादि की कार्यवाही म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण स्तर से की जानी है, जिस हेतु पृथक से सड़कवार आवंटन की कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मरम्मत एवं हस्तांतरित संबंधी कार्यवाही की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 389 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम बेजड़-बमोरासूखा मध्य स्थित ऊगल नदी पर एवं ग्राम मवासा सूकड़ नदी पर पुल नहीं होने से हजारों ग्रामवासियों को दैनंदिनी कार्यों, आवागमन, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं में विकराल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ग्राम मवासा में तो शवयात्रा वर्षाकाल में नदी चढ़ाव होने पर भी मध्य नदी से निकाल कर श्मशान पहुंचने की खबरें भी दैनिक समाचारों पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त वर्णित पुलों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या विभाग द्वारा परफॉरमेंस ग्रांट से अति आवश्यक एवं जन हितैषी कार्यों को प्राथमिकता से करायें जाने के नियम/निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन मानवीय आधार पर उक्त वर्णित पुलों के निर्माण की स्वीकृति परफॉरमेंस ग्रांट से प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। खबरें दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की जानकारी संज्ञान में नहीं है। नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बैजड़ को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज क्रमांक एम.पी.-3070 के अंतर्गत, ग्राम बमोरा सूखा को पैकेज क्रमांक एम.पी.-3025 के अंतर्गत तथा ग्राम मवासा को पैकेज क्रमांक एम.पी.-3016 के अंतर्गत एकल सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नांकित पुल इन मार्गों पर स्थित नहीं है। ये पुल अन्य मार्गों पर स्थित है जो दोहरी संपर्कता अंतर्गत होने से उनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत नहीं किया जा सकता। (ख) विभाग अंतर्गत वर्तमान में परफारमेंस ग्रांट योजना संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकास कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 393 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा अन्तर्गत कसरावद लोहारी मार्ग से पावर प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवरदेवला पुल निर्माण का कार्य में विलंब के क्या कारण हैं? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) उक्त पुल निर्माण की वर्तमान लागत राशि क्या है एवं क्या इसकी वर्तमान कार्य योजना में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें नहीं तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) उपरोक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है और कार्य प्रारंभ से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण किया गया? परिवर्तन के क्या कारण हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी देते हुए उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) कसरावद लोहारी मार्ग से सेल्दा प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवर देवला में वेदा नदी पर पुल निर्माण के दौरान कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार पिचिंग कार्य एवं टो वाल के स्थान पर प्रोटेक्शन वॉल का प्रावधान करने के कारण पुल की लागत में वृद्धि हुई जिससे विचलन की स्वीकृति में समय लगा। ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया गया। इस हेतु दिनांक 06.03.2021 को अनुबंध निरस्त किया गया। बैलेन्स वर्क की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन एजेंसी के निर्धारण के पश्चात कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान स्थिति के अनुसार स्थल पर 6 पीयर केप लेवल तक, 1 पीयर स्क्वेयर हेड लेवल पर, तथा 1 पीयर की फुटिंग हो चुकी है तथा 2 पीयर की फुटिंग होना शेष है और अबटमेंट ए-1 केप लेवल पर तथा ए-2 सबस्ट्रेक्चर स्तर तक है एवं ए-2 साइट एप्रोच रोड में कुछ लंबाई में प्रोटेक्शन वॉल का कार्य किया गया है। (ख) उक्त पुल की मूल स्वीकृत लागत 956.50 लाख रू है। जी हॉ, स्वीकृत विचलन के अनुसार वर्तमान लागत रू. 1007.43 लाख है। वर्तमान में अनुबंध निरस्तीकरण उपरांत शेष कार्य हेतु नवीन एजेंसी के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पुल के कार्य हेतु मेसर्स ऋतु इंटरप्राइजेस पुणे अनुबंधित की गयी थी। संविदाकार द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण अनुबंध निरस्त किया गया। निरस्तीकरण उपरांत शेष कार्य हेतु एजेंसी के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्याज बीज खरीदी में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
69. ( क्र. 395 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1023 दिनांक 8 मार्च 2022 के खण्ड (ग) के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एन.एच.आर.डी.एफ.) से बीज निर्धारित दर से अधिक में खरीदने के आदेश किस अधिकारी ने दिए? उसकी प्रति देवें। (ख) वर्ष 2017 से 2022 तक विभाग द्वारा प्याज बीज की विक्रय दर क्या तय की गई थी तथा किस दर से किस-किस एजेन्सी/फर्म से कितनी मात्रा तथा राशि के बीज खरीदे गए तथा किसानों को किस दर से विक्रय किए गए? (ग) प्याज बीज की विक्रय दर तय करने का सूत्र क्या है तथा वह किस कमेटी द्वारा किस सूत्र के आधार पर तय किया जाता है? उससे संबंधित नोटशीट आदेश, पत्राचार की प्रति देवें। (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1023 दिनांक 8 मार्च 2022 के खण्ड (घ) के उत्तर के संदर्भ में जांच की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। यदि जांच पूरी हो गई तो उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) शासकीय प्रक्षेत्रों/रोपणियों में उत्पादित बीजों की विक्रय दरों का निर्धारण करने के लिये संचालनालय स्तर पर समिति का गठन किया जाता है। समिति के द्वारा बैठक आयोजित की जाती है जिसमें विगत वर्षों की दरों, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं ग्वालियर, अन्य शासकीय संस्थानों तथा निजी बीज विक्रेताओं से प्राप्त दरों का अवलोकन करने के पश्चात समिति द्वारा दरों के निर्धारण हेतु अनुशंसा की जाती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर बीजों की विक्रय दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। बीजों की विक्रय दरों का निर्धारण वर्ष 2017-18 में किया गया था। 2018-19 में विक्रय दरों का निर्धारण नहीं किया गया। वर्ष 2017-18 की दरें ही वर्ष 2018-19 में लागू थी। वर्ष 2017-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में विक्रय दरों का निर्धारण किया गया है, जिसके संबंध में नोटशीट एवं पत्राचार की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जाँच प्रचलन में है।
रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
70. ( क्र. 396 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011 से 2022 तक 1 अप्रैल को रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या जिले अनुसार विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु बेरोजगार की तय किये गये वर्गीकरण अनुसार बतावें। (ख) वर्ष 2011-12 से 2021-22 तक किस-किस केटेगरी के कितने-कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? जिलेवार बतावें। (ग) 1 अप्रैल 2022 को पंजीकृत बेरोजगारों में से एक वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत की संख्या जिलेवार बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 399 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में दिनांक 01-04-2016 से प्रश्न-दिनांक तक इंदिरा-आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री-आवास योजना का लाभ कितने हितग्राहियों को किन सर्वे/नियम/पात्रता/शर्तों के आधार पर दिया गया? पृथक-पृथक योजनावार हितग्राहियों के नाम, वर्ग/जाति की सूची सहित प्रखंडवार/ग्राम-पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के हितग्राहियों को किस दिनांक को किस सर्वे/नियम/पात्रता/शर्तों के आधार पर किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए अनुमोदन पर योजना का लाभ दिया गया? हितग्राहीवार सर्वे/नियम/पात्रता/शर्तों की सूची, अनुमोदन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, वर्तमान में पदस्थापना की प्रति-सहित जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में किन आवास योजना के लिए चिह्नित/चयनित कितने हितग्राहियों को किन आवास योजना का लाभ प्राप्त हो गया है, कितने लंबित हैं? पृथक-पृथक योजनावार लंबित एवं लाभ-प्राप्त हितग्राहियों के नाम, वर्ग/जाति की सूची सहित प्रखंडवार/ग्राम-पंचायतवार जानकारी उपलब्ध कराएं। योजना के लाभ-प्राप्त हितग्राहियों को कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई, प्रति-सहित बताएं। (घ) वर्तमान में किस आवास योजना के लिए क्या शर्त/पात्रता/नियम प्रचलित हैं? प्रति-सहित बताएं। (ङ) मनावर विधानसभा के समस्त ग्रामों एवं निसरपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत भैंसलाई में एससी/एसटी वर्ग के कितने हितग्राहियों को किन सर्वे/नियम/पात्रता/शर्तों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया? किन सर्वे/नियम/पात्रता/शर्तों पर एससी/एसटी हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया? ग्राम भैंसलाई में बीपीएल एससी वर्ग को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) वर्ष 2016 से इंदिरा आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना संचालित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शेष जानकारी pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाता है। जानकारी pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ड.) जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है तथा नियम की जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत भैंसलाई में बीपीएल एससी वर्ग के एक हितग्राही को लाभांवित किया गया है तथा योजना में आवास स्वीकृति हेतु बीपीएल मापदण्ड की श्रेणी में नहीं आता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 400 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पीएमजीएसवाई के तहत मनावर विधानसभा क्षेत्र के कितने राजस्व-ग्रामों, में सड़क निर्माण हुआ, कितने में किन कारणों से नहीं हुआ? (ख) विगत तीन वर्षों में स्वीकृत मनावर एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीएमजीएसवाई की कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई की कितनी सड़के पुलियो रपटो सहित अनुबंधित लागत पूर्णता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार एवं अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) की सड़कों का गुणवत्ता परीक्षण किया गया अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति दें। यदि नहीं, तो कारण? (घ) पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए घास-झाड़ियां काटना, रेन कट्स में सुधार, शोल्डर का संधारण, पॉट-होल व क्रेक भरना, पुल-पुलियों और रोड फर्नीचर का संधारण, पुलियों में रेलिंग/वाल पुताई के संबंध में क्या नियम/प्रावधान हैं? प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत सड़कों के संधारण हेतु कितनी राशि कब-कब खर्च की गई बताऐं। (ङ) लगभग 20 गांवों को मुख्य-सड़क से जोड़ने एवं मुख्य-मार्ग से 20 कि.मी. की दूरी कम करने वाले ग्राम तलवाड़ा से ग्राम भैंसलाई, सुल्यापुरा, चिपराटा लोहारी तक पीएमजीएसवाई सड़क द्वितीय चरण में क्यों नहीं ली गयी? कब तक उक्त गांवों को लोहारी मुख्य-मार्ग से जोड़ा जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मनावर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड मनावर में कुल 100 ग्राम है, जिनमें से 67 ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण हुआ है। 24 ग्राम अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्गों से संपर्कता प्राप्त है। शेष 09 ग्राम में से 3 ग्राम डूब क्षेत्र में आने के कारण एवं 06 ग्राम को वीरान ग्राम होने के कारण संपर्कता प्रदान नहीं की गई है। विकासखण्ड उमरबन में कुल 108 ग्राम में से 89 ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण हुआ है। 14 ग्राम अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्गों से संपर्कता प्राप्त है। शेष 05 ग्राम को वीरान ग्राम होने के कारण संपर्कता प्रदान नहीं की गई है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत विगत 03 वर्षों में स्वीकृत मनावर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 07 कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 10 कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। पूर्णता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सड़कों के रख-रखाव के नियम ऑपरेशन मेन्यूअल के अनेक्चर 14.1 में दिये गये जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है। प्रश्नांश (ख) अंतर्गत सड़कों के संधारण हेतु खर्च की राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है। (ड.) प्रश्नांकित मार्ग की पी.सी.आई. तीन या तीन से कम नहीं होने के कारण यह मार्ग सी.यू.सी.पी.एल. की प्राथमिकता सूची में नहीं आया, अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण प्रश्नांकित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार आदिवासी क्षेत्रों में 250+ आबादी के ग्राम को एक ओर से सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का प्रावधान है। प्रश्न में उल्लेखित समस्त राजस्व ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत अथवा अन्य विभाग/योजनाओं द्वारा सड़क सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों की संख्या
[स्कूल शिक्षा]
73. ( क्र. 403 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2358 दिनांक 15.03.2022 के खण्ड (क) के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि विभाग द्वारा बताये गये तीनों कारण के बाद भी संख्या 18.97 लाख अधिक क्यों है? (ख) 2010-11 से 2020-21 तक आरटीई के तहत 12 लाख निजी विद्यालयों में प्रवेश के बाद भी निजी विद्यालयों की संख्या में मात्र 4 लाख की वृद्धि ही क्यों हुई? जबकि इस अवधि में शासकीय विद्यालयों में 40.96 लाख की कमी हुई 37 लाख बच्चों ने क्या प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में प्रवेश लिया? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2358 के उत्तर के खण्ड (क) में शासकीय विद्यालयों में 2010-11 से 2021-22 तक 32.47 लाख की कमी बताई गई है जबकि संलग्न परिशिष्ट 'एक' के अनुसार यह कमी 40.96 लाख है, बतावें कि सही क्या है? (घ) 2021-22 तथा 2022-23 में शासकीय तथा निजी विद्यालयों में प्रवेशित कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों की संख्या बतावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सी.एम. राईज स्कूल खोलने
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 409 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा में कितने सी.एम. राईज स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? नाम सहित विवरण देवें। सी.एम. राईज स्कूल कब से प्रारंभ किए जा रहे हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर अवस्था में है? विद्यालय के स्थान सहित विवरण देवें। (ग) क्षेत्र में शासन के मापदण्ड व नियमानुसार पात्र माध्यमिक विद्यालय भीकमपुर, निपानिया, भाटीसुडा को उन्नयन कर हाई स्कूल बनाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? क्या शासन ने सी.एम. राईज स्कूल खोलने की योजना बनाकर नये हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की योजना बंद कर दी है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में शासकीय उत्कृष्ट उमावि खाचरौद को सी.एम. राइज़ स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण में स्वीकृत सी.एम. राइज़ स्कूल दिनांक 16 जून 2022 से प्रांरभ किये गये है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रदेश के 9200 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों के रूप में विकसित किया जायेगा। जी नहीं परन्तु वर्तमान में उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 412 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जावरा में मनरेगा योजना से वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक तालाब, स्टाप डेम हेतु कुल कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुये, कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितनी राशि का व्यय हुआ? भौतिक सत्यापन सहित बताएंl (ख) रतलाम जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जावरा में मनरेगा योजना से ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कुल कितने खेल मैदान विगत वर्षों से निर्मित हैं और उनकी स्थिति क्या हैं? साथ ही प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित समयावधि में कितने नवीन, खेल मैदान स्वीकृत हुए? व्यय राशि कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण सहित संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) क्या रोजगार सहायको के स्थानातरण नीति के संबंध में शासन/विभाग द्वारा कोई विचार किया जा रहा है? जानकारी देवें। (घ) विधानसभा क्षेत्र जावरा अन्तर्गत वर्ष 2017-18 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितनी सुदूर ग्राम सड़क, खेत सड़क किन-किन ग्राम पंचायतों अंतर्गत स्वीकृत होकर पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही तो किन कारणों से? स्वीकृत राशि, कार्यों की पूर्ण एवं अपूर्ण की भौतिक स्थिति की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) रतलाम जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जावरा में मनरेगा योजना से वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक 04 ग्राम पंचायत भवन राशि रू. 62.28 लाख, 160 सामुदायिक तालाब राशि रू. 534.48 लाख व 12 स्टाप डेम राशि रू. 94.06 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्री एवं मूल्यांकन का सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) ग्राम रोजगार सहायक के स्थान परिवर्तन की नीति नहीं है, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति ग्राम पंचायत विशेष के लिये होती है, किंतु तत्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय मंत्रीजी द्वारा ली गई वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 22.08.2017 के कार्यवाही विवरण अनुसार तत्कालीन समय से ग्राम रोजगार सहायकों के स्थान परिवर्तन हुए हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।
विद्यालयीन मूलभूत कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 413 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल में विभिन्न कार्यों यथा रंगरोगन, पुताई, मरम्मत, नवीन निर्माण, फर्नीचर, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रानिक उपकरण, पठनीय सामग्री, ब्लेक व ग्रीन बोर्ड इत्यादि अन्य प्रकार के किये जाने वाले कार्यों हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर संस्थाओं को प्रदान किया गया? (ख) रतलाम जिला अंतर्गत कुल कितने सी.एम. राईज स्कूल प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृतियाँ किन-किन वर्षों में दी जाकर कहां-कहां पर स्कूल प्रारम्भ हुए हैं तथा किन-किन स्थानों पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हुए हैं? (ग) सी.एम. राईज स्कूलों को जहां-जहां पर स्वीकृतियाँ दी गई वहाँ-वहाँ पर किस-किस प्रकार के कार्य किये जा चुके हैं एवं जिन स्थानों पर भवन निर्माण नहीं होने की स्थिति में स्कूल प्रारम्भ करने के लिए किस-किस प्रकार के कार्यों हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत किया जाकर क्या-क्या कार्य हुए? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि वर्ष वार स्वीकृत बजट पर किये जाने वाले कार्यों को नियमानुसार किस प्रक्रिया के माध्यम से किया गया तथा इनका भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी के द्वारा कब–कब किया गया? उपरोक्तानुसार समस्त कार्यों पर कितना व्यय हुआ? कितना शेष रहा? कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है। (ग) प्रश्नाधीन स्कूलों में भवन मरम्मत, पुताई, विद्यार्थी सुविधा संबंधी कार्य करा लिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। (घ) प्रश्नाधीन कार्य शाला विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा भण्डार क्रय नियमानुसार कराये गये है। इन कार्यों का भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार पर है। मरम्मत एवं रंग रोगन कार्य हेतु प्रदत्त संपूर्ण राशि व्यय हो चुकी है। शेष राशि निरंक है।
किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 416 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत रतलाम जिले में 50 हजार तक, 50 हजार से एक लाख तक, एक लाख से डेढ़ लाख तक और डेढ़ लाख से दो लाख तक कर्ज माफी हेतु कितने-कितने किसान पात्र पाए गए? कितनों को राशि दी गई की तहसीलवार संख्या बताएं। (ख) क्या सभी पात्र किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो शेष किसानों को की संख्या बताएं। इन्हें कब तक राशि का भुगतान कर दिया जाएगा? (ग) क्या किसानों को बैंकों की ऋण मुक्ति के लिए शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो योजनाओं से अवगत कराएं और बताएं कि उक्त योजनाओं का लाभ किसानों को कब तक मिल पाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सातवां वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 420 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले सहित जबलपुर संभाग के अनेक जिलों में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुये अध्यापक संवर्ग के अनेकों माध्यमिक शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक सातवां वेतनमान का लाभ नहीं मिला है? यदि हाँ, तो क्या कारण है तथा कितने शिक्षकों को नहीं दिया गया है? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह स्थिति पद स्वीकृत न होने के कारण उत्पन्न हुयी है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेवार है? यदि नहीं, तो फिर अन्य क्या कारण है? दोषियों के विरूद्ध उक्त विलंब के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधितों को सातवें वेतनमान का लाभ कब तक दिया जायेगा?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रकरण की जाँच कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
कृषि उपज मंडी की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
79. ( क्र. 421 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की मंशा तहसील-मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी प्रारंभ करने की है? यदि हाँ, तो इस हेतु कहां की कितनी शासकीय भूमि आरक्षित/आवंटित की गई है? मंडी निर्माण का प्रस्ताव कहां किस स्तर पर लंबित है तथा लंबित प्रकरण का किस प्रकार से कब तक निराकरण कर बहोरीबंद में कब तक मंडी निर्माण प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ख) कृषि उपज उपमंडी रीठी जिला-कटनी का निर्माण कितनी लागत से किस वर्ष में किया गया तथा इसका लोकार्पण कब संपन्न हुआ? अभी तक कृषि उपज उपमंडी रीठी का संचालन प्रारंभ न होने के क्या कारण है? क्या शासन इसका संचालन शीघ्र प्रारंभ करेगा, यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्व वर्षों की भांति किसानों को रियायत दरों पर खरीफ मौसम में धान/उड़द/मक्का आदि बीजों के वितरण की क्या कोई योजना है? वितीय वर्ष में किसानों को खरीफ फसल हेतु किस-किस योजना के तहत किस दर में कौन-कौन से बीज उपलब्ध कराये जा रहे है? यदि हाँ, तो मात्रा, दर, प्रस्तावित किसानों की/वितरित किए गये किसानों की नामवार, विकासखण्डवार सूची देवें। यदि नहीं, वितरित किए गये तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर जिला कटनी द्वारा राजस्व आदेश अनुवृति पत्र प्रकरण क्रमांक/27/अ-19/21-22 दिनांक 14.12.2021 से ग्राम खरगवां स्थित भूमि खसरा नंबर 158 रकबा 18.13 हेक्टेयर में से 6.00 हेक्टेयर शासकीय भूमि हस्तांतरित/आवंटित की गयी है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) कृषि उपज उपमंडी रीठी जिला कटनी का निर्माण राशि रूपये 243.44 लाख से वर्ष 2019 में किया गया है तथा उपमंडी रीठी का लोकार्पण दिनांक 06.2.2021 को संपन्न हुआ। उपमंडी रीठी में खरीफ एवं रबी सीजन में शासकीय उपार्जन के साथ सौदा पत्रक के माध्यम से क्रय-विक्रय किया जा रहा है। संचालन प्रारंभ होने से शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विभागीय योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल (बीजग्राम) अंतर्गत योजनाओं के दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ वर्ष 2022 हेतु कृषकों को बीज प्रदाय करने की सकल विक्रय दर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।
यूरिया, डी.ए.पी. व अन्य खाद उपलब्ध
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
80. ( क्र. 424 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले में विगत वर्ष खरीफ की फसल की बोवनी के समय (माह जुलाई अगस्त) में खाद की भीषण कमी रही है या फिर आवंटन या प्रबंधन की कमी रही? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या इस वर्ष शासन द्वारा खरीफ की फसल की बोवनी के लिए (यूरिया, डी.ए.पी.) खाद की दमोह जिले को पर्याप्त उपलब्धता कराई गई है? यदि हाँ, तो खरीफ की फसल के लिए दमोह जिले को यूरिया, डी.ए.पी. खादें कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम है तथा 1 जून से प्रश्न दिनांक तक सहकारी क्षेत्रों के वितरण के केन्द्रों के गोदामों में यूरिया डी.ए.पी. का स्टॉक एवं वितरण की जानकारी प्रदाय करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है।
सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 442 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र श्योपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत सुदूर सड़क सम्पर्क मार्ग/अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु मांग की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त में से कौन-कौन सी सड़क, सड़क सम्पर्क मार्ग/निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा कौन-कौन सी सड़क/निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाना शेष है? शेष सड़क/निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत की जावेंगी? (ख) जिला श्योपुर की ज.पं.श्योपुर में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कितने कार्यों का किस-किस वर्ष का कितना- भुगतान लम्बित? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) लम्बित भुगतान किये जाने हेतु ज.पं.श्योपुर को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से वर्तमान तक कितनी व्यय सीमा उपलब्ध कराई गई वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार प्राप्त स्वीकृत सीमा से कितनी ग्राम पंचायत को कितने कार्य की कितनी राशि भुगतान की गई? ग्राम पंचायतवार, जानकारी उपलब्ध करावें? लम्बित भुगतान करते समय आयुक्त मनरेगा के पत्र क्र. 832 दिनांक 29.04.2022 को जारी नियम निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या ज.पं.श्योपुर को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सामग्री मद में कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं? श्योपुर जिले की तीनों जनपद श्योपुर कराहल,विजयपुर को प्रदाय राशि का वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक तुलनात्मक पत्रक कारण सहित उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायतों में 27 सुदूर/खेत सड़क/अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति की मांग की गई थी, जिसमें से 20 कार्यों की स्वीकृति नियमानुसार जिला स्तर से की गई है तथा 03 कार्यों की स्वीकृति नियमानुसार पात्र नहीं होने से नहीं हो पायी है। 04 कार्य कार्यपालन यंत्री की टीप अनुसार स्वीकृति योग्य हैं परन्तु जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 120 एवं वर्ष 2022-23 में 04 सुदूर सड़क पूर्ण तथा कुल 344 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जिला श्योपुर की जनपद पंचायत श्योपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2020-21 के 618 कार्यों का राशि रूपये 223.29 लाख, वर्ष 2021-22 के 1965 कार्यों का राशि रूपये 1531.84 लाख एवं 2022-23 के 482 कार्यों का राशि रूपये 288.90 लाख का भुगतान लंबित है। (ग) जिला श्योपुर की जनपद पंचायत श्योपुर में समय-समय पर भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1201.24 लाख, वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1245.61 लाख एवं वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 52.99 लाख की व्यय सीमा अनुमत की गयी है। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार अनुमत्य व्यय सीमा से ग्राम पंचायतवार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हां। (ड.) भारत सरकार के मनरेगा पोर्टल के माध्यम से जनपद पंचायत श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर द्वारा आहरित राशि का वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार तुलनात्मक विवरण पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। सामग्री का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है उसी अनुरूप भुगतान किया जाता है।
विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
82. ( क्र. 453 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य में कौन-कौन सी योजनाएँ चलायी जा रही है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या नरसिंहपुर जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से व्यक्तियों को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 461 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में किसान ऋण माफी योजना कब प्रारंभ हुई तथा कब बंद हुई? (ख) म.प्र. में कुल कितने कृषकों की कुल कितनी राशि की ऋण माफी हुई? (ग) डिण्डौरी जिला के कितने कृषकों की कुल कितनी राशि माफ हुई? कृषकवार, राशिवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिकायत की जांच
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 462 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव आपके विभाग में सहायक ग्रेड-2 (लिपिक) के पद पर कब से कार्यरत है? (ख) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई तथा कब-कब, क्या-क्या जांच शिकायत के विरूद्ध की गई? (ग) श्री पवन कुमार की स्थानान्तरण कब-कब, कहां से कहां किया गया? स्थानान्तरण किस स्तर में हुआ? आदेश की सत्य प्रतिलिपि दें। (घ) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में कहां कार्यरत है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.11.1999 से सहायक वर्ग-3 एवं वर्तमान में सहायक वर्ग-2 (लिपिक) के पद पर दिनांक 12.08.2009 से कार्यरत है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार। (घ) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना में कार्यरत है।
स्वशासी शिक्षकों को वेतनमान का लाभ
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
85. ( क्र. 463 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में मार्च 2010 से पूर्व पी.एच.डी. उपाधि धारी कितने शिक्षकों की नियुक्ति स्वशासी अंतर्गत की गयी? नाम, उपाधि का नाम व विषय बतायें। क्या इन्हें संवर्धन योजना अंतर्गत छठवे वेतनमान 9000/- ए.पी.जी. लाभ से वंचित किया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें। (ख) क्या प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में उज्जैन, इंदौर आदि में प्रश्नांश (क) अंतर्गत वेतनमान लाभ स्वीकृत किया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ, किन-किन शिक्षकों को इसका लाभ मिला है? (ग) शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में प्रश्नांश (क) अंतर्गत तीन-तीन वेतनवृद्धियां नियम विरूद्ध दी गई है? यदि हाँ, तो किन-किन को? नाम व वर्तमान बैसिक बतायें। क्या यह कार्यवाही नियमों के अनुरूप थी? यदि नहीं, तो कार्यवाही करेगें? (घ) क्या शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा के प्राचार्य व शासकीय कैडर के अन्य शिक्षकों को सातवे वेतनमान का एरियर भुगतान कर दिया गया है? किन-किन को कितना-कितना बतायें व क्या स्वशासी शिक्षकों को इस लाभ से वंचित किया है? यदि हाँ, तो कारण बतायें। इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) इंजीनियरिंग महाविद्यालय, उज्जैन में डॉ. एच.के. पटले को संवर्धन योजना अंतर्गत रू. 9000/- एजीपी का लाभ दिया गया है। इन्दौर में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अमानक स्तर की कीटनाशक वितरित किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
86. ( क्र. 478 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भोपाल संभाग में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक रबी, खरीफ सीजन में खरपतवार एवं कीटनाशक दवाओं के सैम्पल लिए गए यदि हाँ, तो जिले में कितने-कितने सैम्पल अमानक पाए गए और प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : जी हाँ। अमानक पाए गए सैम्पल के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मनरेगा योजना में मूल्यांकन किए बगैर भुगतान किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 479 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजना में स्वीकृत निर्माण कार्य में मस्टर रोल जारी कर उसका भुगतान मूल्यांकन होने के उपरांत ही किये जाने का नियम है? यदि हाँ, तो अगर किसी मस्टर रोल पर बगैर मूल्यांकन किये भुगतान किया जाता है तब कौन-कौन से अधिकारी-कर्मचारी दोषी माने जायेंगे? पदनाम सहित बतावें। क्या यह अपराधिक कृत्य नहीं है? (ख) क्या जिला रायसेन में वर्ष 2019-20 से आज दिनांक तक विभिन्न निर्माण कार्यों में मस्टर रोल पर बगैर मूल्यांकन के भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन निर्माण कार्यों में एवं कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? मस्टर रोल क्रमांक सहित बतावें। (ग) यह बतावें कि प्रश्नांश (ख) के तहत हुये अवैधानिक भुगतान में किन-किन दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं किन-किन पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये गये? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त मनरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों में मस्ट रोल जारी होने के उपरान्त उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन व मूल्यांकन का सत्यापन सहायक यंत्री के द्वारा किये जाने का दायित्व है। वेजलिस्ट बनाने से लेकर एफटीओ जारी होने तक ग्राम रोजगार सहायक, सचिव (जिसके पास वित्तीय प्रभार होगा), उपयंत्री, सहायक यंत्री, सहायक लेखाधिकारी मनरेगा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (पदेन कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा) समान रूप से दोषी माने जायेंगे। (ख) जिला रायसेन में उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित परिशिष्ट में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों में मस्टररोल पर बगैर मूल्यांकन के भुगतान का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में बैग पॉलिसी का पालन
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 500 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य में स्कूली छात्रों के लिये बैग पॉलिसी 2020 लागू है? यदि हाँ, तो प्री प्रायमरी से 8वीं कक्षा तक स्कूली छात्रों के लिये कितने वजन तक का स्कूली बैग लागू है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति के तहत स्कूल बैग को भोपाल जिले के किन-किन स्कूलों में 1 सितम्बर 2021 से अब तक कब-कब निरीक्षण किया गया? तिथि बताते हुये निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम बताया जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में स्कूली बैग का निरीक्षण करते समय कोई रिपोर्ट बनाई गई है? यदि हाँ, तो कम से कम पांच निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निरीक्षण में कोई स्कूल दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो स्कूलों का नाम एवं पता बताते हुये उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही बताई जाये।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पदों को उन्नयन (अपग्रेड) करने
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 502 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.01.1998 के द्वारा सहायक शिक्षकों, शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के पद डाईंग कैडर घोषित कर इन पदों पर सीधी भर्ती, अनुकम्पा नियुक्ति अथवा विशेष नियुक्ति बंद कर दी गई है? यदि हाँ तो आदेश दिनांक में बालाघाट जिले में वर्तमान में कितने-कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही डाइंग कैडर घोषित किये जाने संबंधी उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के पद डाइंग कैडर घोषित किये जाने से कार्यरत सहायक शिक्षकों को शिक्षक, शिक्षक को व्याख्याता एवं व्याख्याता को प्राचार्य के पद पर उन्नत (अपग्रेड) किये जाने की व्यवस्था की गई थी? यदि हाँ, तो बिन्दु (क) में उल्लेखित कितने-कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता को वर्तमान में उन्नत (अपग्रेड) किया गया है? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। क्या कारण है कि पद रिक्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता उन्नत (अपग्रेड) होने से वंचित है? कब तक इन्हे उन्नत (अपग्रेड) कर दिया जावेगा? (ग) बालाघाट जिले में वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक व्याख्याताओं के कितने-कितने पद स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त रहे हैं? संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। व्याख्याताओं के पद रिक्त होने की स्थिति में प्रदेश की शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये विषयवार क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई एवं इस व्यवस्था में शासन की कितनी धनराशि व्यय की गई? जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.1.1998 नहीं अपितु आदेश दिनांक 28.01.1998 के द्वारा दिनांक 01.01.1998 से सहायक शिक्षकों, शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के सीधी भर्ती पर सामान्य नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति अथवा विशेष नियुक्ति नहीं किये जाने का प्रावधान है। इन पदों के स्थान पर वर्तमान में नवीन शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद प्रचलन में है। बालाघाट जिलान्तर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक एवं आदेश दिनांक 28.01.1998 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) भर्ती पदोन्नति नियमों में शिक्षकों को उन्नत (अपग्रेड) किये जाने का प्रावधान नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार स्वीकृत कार्यरत रिक्त की संख्यात्मक जानकारी व्याख्याता के पद रिक्त होने की स्थिति में विषयवार वैकल्पिक व्यवस्था अतिथि शिक्षक के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। व्याख्याता के रिक्त पद के विरूद्व विषय के नियत योग्यताधारी अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के माध्यम से की जाती है। अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को कालखण्ड के मान से अधिकतम मानदेय राशि रूपये 9000/- का प्रावधान है। तदानुसार राशि व्यय की गई है।
खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति
[खेल एवं युवा कल्याण]
90. ( क्र. 503 ) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विकासखण्ड स्तर पर शासन द्वारा बनाये गये आउटडोर/इनडोर स्टेडियम में ग्रामीण क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री एवं खेल प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जाने की योजना है? यदि हाँ, तो प्रदेश के किस-किस विकासखण्ड में किस-किस खेल से संबंधित खेल सामग्री एंव खेल प्रशिक्षक उपलब्ध कराये गये हैं एवं किस-किस विकासखण्ड में खेल प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना शेष है? (ख) जिला बालाघाट के विकासखण्ड वारासिवनी में नवनिर्मित इनडोर स्टेडियम में ग्रामीण क्षेत्र के बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज के प्रतिभावान खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, खेल सामग्रियों एवं प्रशिक्षक के अभाव में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में गतिरोध बना हुआ है। शासन की योजना अनुसार इनडोर स्टेडियम वारासिवनी में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु कब तक आवश्यक खेल सामग्रियां एवं खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करा दिया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा खेल प्रशिक्षण केन्द्रों को खेल सामग्री प्रदान करने हेतु जिलों को आवंटन दिया जाता है। आवंटित राशि से विकासखण्ड स्तर पर भी स्थानीय आवश्यकता व बजट की उपलब्धता अनुसार खेल सामग्री जिला स्तर से ही उपलब्ध कराई जाती है। विभाग के सीमित बजट व अमले के कारण विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षक के पद स्वीकृत नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिला स्तर पर खेल सामग्री की मांग आने पर बजट की उपलब्धता व आवश्यकता का आंकलन कर खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसकी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
औद्योगिक इकाइयों को दी गई सहायता
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
91. ( क्र. 507 ) श्री जितु पटवारी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को सहायता राशि, प्रतिपूर्ति राशि तथा अनुदान राशि के रूप में कुल मिलाकर कितनी राशि का भुगतान वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक किया गया? वर्षवार कुल राशि बतावें। (ख) वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जिन वृहद इकाइयों को विभिन्न मद में जिस वर्ष के लिये सहायता राशि प्रतिपूर्ति राशि तथा अनुदान राशि का भुगतान किया गया उससे संबंधित पूर्ण ब्यौरा दें। (ग) मुम्बई-दिल्ली 8 लेन के तहत रतलाम में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को 8 लेन से कैसे कहां से कहां तक जोड़ा जायेगा? उसके लिये किस प्रकार की सड़क कहां से कहां तक बनाई जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित औद्योगिक क्षेत्र की डी.पी.आर. बनाई गई है? यदि नहीं तो इस क्षेत्र का स्वरूप किस तरह तय किया जावेगा।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश की वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक सहायता राशि, प्रतिपूर्ति राशि तथा अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में वृहद श्रेणी की इकाइयों को विभिन्न मद में प्रदाय की गई सुविधा/सहायता का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) मुंबई-दिल्ली 8 लेन के तहत रतलाम में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 514 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने के कितने प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यालय में प्राप्त हुये? (ख) उक्त प्रस्तावों में से कितने एवं किन-किन ग्रामों को उक्त योजनान्तर्गत जोड़े जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? विकासखण्डवार विवरण दें। (ग) क्या तहसील लहार जिला भिण्ड के अन्तर्गत ग्राम चौरई तिराहा से अखदेवा होकर इकमिली-नदीगांव सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.349 दिनांक 27.02.2022 तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम पचोखरा से मूरतपुरा के बीच 1.5 कि.मी. मार्ग का निर्माण कराए जाने के संबंध में पत्र क्र.275 दिनांक 14.09.2021 माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किये गए थे? (घ) यदि हाँ, तो उक्त पत्रों के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा उक्त मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) माननीय विधायक के पत्र दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से 14 मार्गों के प्रस्ताव प्राप्त हुये, इनमें 300 से अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) के 7 ग्राम है, शेष 7 ग्रामों की जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) 300 से कम है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 300 से अधिक जनसंख्या के 7 ग्रामों में से 6 ग्रामों को डामरीकृत मार्ग से संपर्कता प्रदान की गई है, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) पत्र क्र. 349 दिनांक 27.02.2022 प्राप्त नहीं हुआ है, पत्र क्र. 275 दिनांक 14.09.2021 प्राप्त हुआ है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित मार्गों से संबंधित ग्रामों को पृथक-पृथक संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित ग्रामों को आपस में जोड़ने के उक्त मार्ग दोहरी संपर्कता अंतर्गत आते है अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने से इनका निर्माण किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड में रिक्त पदों की पूर्ति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
93. ( क्र. 515 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के अंतर्गत उद्यान रोपणी लहार का नर्सरी में उन्नयन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब एवं किस आदेश के द्वारा? (ख) नर्सरी लहार एवं उद्यान रोपणी बिरखड़ी विकासखण्ड रौन जिला भिण्ड में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्त हैं एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) लहार नर्सरी को उन्नयन के उपरांत शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई तथा लहार नर्सरी एवं उद्यान रोपणी बिरख़ड़ी में फरवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक पौध रोपण सहित क्या-क्या कार्य कराए गए? विवरण दें। (घ) नर्सरी लहार के उन्नयन के बाद प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से नवीन कार्य कराये गये?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं, चूंकि स्वीकृत प्रोजेक्ट अनुसार कृषि विभाग से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। (ख) लहार एवं विरखडी नर्सरी में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
रोपणी/विकासखण्ड का नाम |
संवर्ग का नाम |
स्वीकृत पद |
रिक्त पद |
1 |
लहार नर्सरी विकासखण्ड लहार |
उद्यान विकास अधिकारी |
1 |
0 |
माली |
3 |
3 |
||
2 |
रोपणी विरखडी विकासखण्ड रौन |
उद्यान विकास अधिकारी |
1 |
1 |
माली |
3 |
3 |
||
|
|
योग |
8 |
7 |
भर्ती नियम 2013 के अनुपात तृतीय श्रेणी उद्यान विकास अधिकारी के 100% पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, वर्तमान में माननीय न्यायालय में पदोन्नति के आरक्षण स्थगन होने से एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने से पदों की पूर्ति नहीं हो सकी। जिला स्तर पर चतुर्थ श्रेणी माली के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-/2013/1/3 दिनांक 07.10.2016 में निहित दैनिक वेतन भोगी (स्थाई कर्मियों को नियमित सेवाओं के अवसर उपलब्ध कराएं जाने के प्रावधान के तहत) पत्र क्रमांक 8024 दिनांक 10.12.2021 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2800 दिनांक 08.04.2022 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त/कलेक्टर तथा समस्त विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया है। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार लहार नर्सरी के उन्नयन हेतु कृषि विभाग से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उदयान रोपणी लहार में 200 नग अमरूद पौधों के मातृवृक्षों का पौध रोपण एवं 2500 नग फलदार पौधों का उत्पादन किया गया और विरखड़ी रोपणी में 1000 नग फलदार पौधों का उत्पादन किया गया। (घ) प्रश्नांश 'क' अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 525 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नवीन सड़कों के प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये हैं? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार उक्त प्रस्तावित सड़कों में किन-किन सड़कों को शासन द्वारा स्वीकृत किया एवं किन-किन सड़कों को स्वीकृत नहीं किया गया है? स्वीकृत की गई सड़कों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं यह भी बतावें कि जिन सड़कों को स्वीकृत नहीं किया गया है, उसका कारण क्या है तथा कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें पूर्ण हो गई हैं व कौन-कौन सी सड़कें प्रगतिरत तथा अपूर्ण हैं? विकासखण्डवार ब्यौरा देवें। (घ) उक्त सड़कों में उपयोग में ली गई सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट, संधारित है अथवा नहीं? उक्त सड़कों में से किन-किन सामग्रियों के बिल लगाये गये हैं? बिल व्हाउचर एवं एम.बी. संधारित है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण? (ड.) क्या उक्त सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों की किनके द्वारा शिकायत की गई थी? शिकायत पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं क्या उक्त शिकायत की जांच की गई? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा यह भी बतायें कि दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार हैं। (ख) प्रस्तावित सड़कों में शासन द्वारा सभी सड़कों को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत की गई सड़कों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार हैं। (घ) जी हाँ। उक्त सड़कों में बिटुमिन, सीमेंट एवं स्टील के बिल लगाए गये है। बिल व्हाउचर एवं एम.बी. संधारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उक्त सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों की जानकारी उपलब्ध कराना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 526 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत तिरला अंतर्गत ग्राम पंचायत खिड़कीयाकला, सिंधकुआ, सेमलीपुरा, जुनापानी बोरी, शिवसिंगपुरा, सादड़ीयाकुआ, उकाला, कछावदा, अंजनाई एवं निमखेड़ा में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा एवं जनभागीदारी, अ.ज.जा. बस्ती मद, पंचपरमेश्वर एवं 14वां, 15वां वित्त मद के अभिसरण से विभिन्न सामुदायिक निर्माण कार्य किये गये हैं? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त ग्राम पंचायतों में कौन से कार्य अभिसरण से किये गये हैं? किये गये कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की राशि सहित ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा से अनुमोदन किया गया या जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अथवा सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में अनुमोदन किया गया हैं? (घ) उक्त पंचायतों में कार्य हेतु जारी किये गये मजदूरी के संपूर्ण मस्टर रोल की कार्यवार कुल अकुशल संख्या व व्यय राशि, मूल्यांकन राशि कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं कार्यों में उपयोग में ली गई सामग्री पर व्यय राशि की जानकारी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध करावें। (ड.) क्या उक्त ग्राम पंचायतों में प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एवं विभिन्न जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो कौन-कौन से पत्र जारी किये गये थे? साथ ही उक्त के संबंध में जिला पंचायत द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की है तो क्यों तथा इसका जिम्मेदार कौन है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.) जी, हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
क्रिस्प भोपाल में अनियमितताओं पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
96. ( क्र. 533 ) श्री बाला बच्चन, श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) डॉ. श्रीकांत पाटील की क्रिस्प भोपाल में नियुक्ति किस प्रक्रिया के आधार पर की गई? इन्हें अब तक वेतन व अन्य भत्ता में कितनी राशि दी गई? माहवार जानकारी देवें। (ख) पदस्थ होने के पश्चात डॉ. श्रीकांत पाटील द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय के लिये स्वीकृति दी एवं कितने भुगतान स्वीकृत किये? (ग) मार्च 2022 से क्रिस्प भोपाल से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को हटाया गया या उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया? सूची देंवें। पदस्थ होने के बाद से क्रिस्प में डॉ. पाटील द्वारा कितने कर्मचारियों का कितना वेतन बढ़ाया गया? कर्मचारी नाम, पदनाम, वेतन की पूर्व राशि, बढ़ी राशि सहित बतावें। इनके द्वारा राज्य के बाहर के कितने लोगों तथा किन कार्यों के लिये कितना भुगतान किया गया? नाम, राशि सहित देवें। (घ) जनजातीय ग्रामीण उद्यमी कार्यक्रम में दिनांक 01.01.2021 से 25.06.2022 तक कितने लाभार्थियों को जोड़ा गया? नाम, पता, राज्य नाम सहित जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वेतन व अन्य भत्तों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3/4/5 अनुसार है। (घ) जनजातीय उद्यमी कार्यक्रम विभाग अंतर्गत संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
97. ( क्र. 534 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 617 दि. 08-03-2022 के (ग) उत्तर अनुसार जिन 21 कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है वह किस-किस स्तर पर लंबित है? प्रत्येक कर्मचारी नाम, पदनाम, लंबित स्तर सहित देवें। (ख) क्या कारण है कि 7 वर्ष होने के बाद भी कार्यवाही अभी भी लंबित है? इसके जांचकर्ताधिकारियों से शासन द्वारा इस संबंध में क्या जवाबदेही तय की गई है? (ग) कब तक यह पूर्ण होकर इसका निराकरण कर दिया जाएगा? (घ) प्रश्न क्र. 617 दि. 08-03-2022 के (घ) उत्तर अनुसार लंबित वसूली राशि कब तक वसूल की जाएगी? इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1-अ-एक अनुसार है। (ख) प्रश्न भाग 'क' के उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1-अ-एक अनुसार इन प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से लंबित नहीं है। जांच कार्यवाही प्रकियाधीन की अद्यतन स्थिति कॉलम नं. 05 में दर्शित अनुसार है। इस कारण शेष का प्रश्न उदभुत नहीं होता है। (ग) प्रश्न भाग 'क' के उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1-अ-एक अनुसार जिन प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उनका मा. न्यायालय के अंतिम निर्णय पारित होने, प्रश्नाधीन प्रकरण में नियुक्त जांचकर्ता अधिकारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रकरण का परीक्षण उपरान्त गुण-दोषों के आधार पर समुचित कार्यवाही कर, निराकरण किया जावेगा। इस कारण समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) प्रकरण अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी/कर्मचारियों से वसूली/अन्य कार्यवाही का निर्णय न्यायालयीन/विभागीय जांच निष्कर्ष के आधार पर किया जावेगा। उक्त प्रकरण पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ट (E.O.W.) ग्वालियर, कृषि उपज मंडी समिति भिण्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 23/15 के अधीन जांचाधीन है, साथ ही अपराध क्रमांक 18/18 और 26/2022 प्रारंभिक जांच में विवेचनाधीन है। विषयांतर्गत प्रकरण में संलिप्त फर्मों से वसूली कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2-ब-दो अनुसार है। इस कारण शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
सिंचित, असिंचित रकबे संबंधी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
98. ( क्र. 537 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कोतमा में वर्ष 2011 की स्थिति में कृषि का सिंचित रकबा एवं असिंचित रकबा कुल कितने क्षेत्रफल में था? ग्रामवार बतावें। यही जानकारी 2021 की स्थिति में भी ग्रामवार देवें। (ख) विधान सभा क्षेत्र कोतमा में वर्ष 2011 से वर्ष 2021 तक कृषि का सिंचित रकबा बढाए जाने हेतु कितने स्टॉप डेम, वाटर बाडी आदि का निर्माण किया गया? स्थान नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, पूर्ण/अपूर्ण स्थिति सहित देवें। (ग) क्या शासन द्वारा हर खेत को पानी पहुँचाए जाने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे है? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी प्रदान करें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विधान सभा क्षेत्र-कोतमा में वर्ष 2011 में सिंचित रकवा 723 हेक्टेयर, असिंचित रकबा 32558 हेक्टेयर एवं वर्ष 2021 की स्थिति में सिंचित रकबा 1061 हेक्टेयर तथा असिंचित रकबा 32471 हेक्टेयर है। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (ग) जी, हां योजना की गाईड लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट तीन अनुसार है।
अपूर्ण कार्यों के भुगतान होने पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 538 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 466 दि. 20-12-2021 के उत्तर के परिशिष्ट क्र.01 के सरल क्रमांक 01, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 71, 72, 74, 78, 86, 87, 109, 121, 132, 139, 145, 148, 159, 232 एवं 253 के कार्यों की अद्यतन स्थिति पूर्ण। अपूर्ण संदर्भ में देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) उपरोक्तानुसार कार्यों में कितनी राशि की सामग्री का भुगतान किया गया? कार्यवार बतायें एवं प्रदायकर्ताओं को कितना भुगतान किया गया प्रदायकर्तावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्न क्र. 929 दि. 08.03.2022 के (घ) उत्तर में संलग्न परिशिष्ट अनुसार कोई राशि लंबित नहीं है फिर भी कार्य स्थिति अपूर्ण है इस अनियमितता के दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो इन्हें संरक्षण देने का कारण बतावें। इसमें उल्लेखित प्रत्येक कार्य के भौतिक सत्यापन की प्रमाणित प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जनपद पंचायत अनूपपुर में राशि रूपये 236.29 लाख एवं जनपद पंचायत कोतमा में राशि रूपये 28.04 लाख, कुल राशि रूपये 264.33 लाख का भुगतान किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार सामग्री मद में कुल राशि रूपये 264.33 लाख का भुगतान किया गया है। कार्यवार एवं सामग्री प्रदायकर्ता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) पूर्व प्रश्न क्रमांक 929 दिनांक 08/03/2022 के उत्तरांश 'घ' में सामग्री की राशि लंबित नहीं होने की जानकारी दी गई थी। तत्समय ग्राम पंचायत स्तर से सामग्री के देयक जनपद कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अत: पूर्व में प्रेषित जानकारी में किसी प्रकार की अनियमितता न होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर सहायक यंत्री जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है। उत्तरांश में उल्लेखित कार्यों के भौतिक सत्यापन की प्रमाणित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
आई.टी.आई. में स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
100. ( क्र. 541 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आई.टी.आई. में कुल कितने पद किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं? इनमें कितने रिक्त है? प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी देवें। (ख) दिनांक 01-01-2019 से 30-05-2022 तक इन आई.टी.आई. द्वारा कितनी सामग्री क्रय की गई, की जानकारी वर्षवार देवें। प्रदायकर्ता फर्मों द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति सहित देवें। (ग) उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त कितनी सामग्री शासन स्तर से प्रदाय की गई, की जानकारी भी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एम.पी. स्टेट एग्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा दी गई सप्लाई
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
101. ( क्र. 542 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 610, दि. 08-03-2022 के (घ) उत्तर में वर्णित परिशिष्ट (ब) में जिन संयंत्रों के लिए पाम/सोया आईल क्रय किया गया, उनके नाम, पता व प्रदाय आईल की मात्रा सहित अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 के संदर्भ में वर्षवार देवें। (ख) वर्ष 2014 से 2018 तक एम.पी. स्टेट एग्रो के ज्वाइंट सेक्टर के संयंत्रों द्वारा रजिस्टर्ड वेंडरों से कच्ची सामग्री क्रय न कर प्राईवेट ठेकेदारों ने अपनी ही बनाई को-कंपनियों से कितना माल क्रय किया? सामग्री नाम, ठेकेदार नाम, मात्रा, भुगतान राशि, भुगतान प्राप्तकर्ता सहित वर्षवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार नियम विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे ठेकेदारों व उन्हें भुगतान करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें कि शासन इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) पोषण आहार संयंत्रों द्वारा अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 तक क्रय किये गये पाम/सोया आईल की जानकारी वर्षवार/प्रदायकवार अनुसूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) ज्वाइंट सेक्टर के संयंत्रों के क्रय की कोई जानकारी निगम द्वारा संधारित नहीं की जाती है। निगम द्वारा न आदेश दिये जाते है और न ही भुगतान किया जाता है। अत: शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 553 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा जिले में कहां-कहां ग्रेवल मार्ग बनाये गये? उनमें कितनी राशि व्यय हुई कौन-कौन से मार्गों का काम किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुआ? पूर्ण विवरण दें। (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा रायसेन जिले में कहां-कहां अनाज भण्डार गृह का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कराया गया? कौन-कौन से कार्य किन-किन दिनांकों में पूर्ण हुए तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? कौन-कौन से अपूर्ण है तथा कब तक पूर्ण होंगे? (घ) 1 जनवरी, 2021 से 25 जून, 2022 तक की अवधि में प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता के द्वारा लिखे गए पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन द्वारा जिले में पूर्ण कराये गये अनाज भण्डार गृह निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है तथा अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।
शिक्षकविहीन विद्यालय की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 554 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में कौन-कौन से विद्यालय शिक्षक विहीन तथा एकशिक्षकीय हैं? छात्र संख्या सहित विकासखण्डवार सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) के शिक्षक विहीन तथा एकशिक्षकीय किन-किन विद्यालयों में पोर्टल पर पद रिक्त नहीं दिख रहे हैं, इस संबंध में आयुक्त लोकशिक्षण द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले के किन-किन शिक्षक विहीन तथा एकशिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है तथा कब तक शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी? (घ) रायसेन जिले के किन-किन शिक्षक विहीन तथा एकशिक्षकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? विद्यालयवार कारण बतायें तथा कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) रायसेन जिलान्तर्गत छात्र संख्या सहित शिक्षक विहीन विद्यालयों जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार एवं एक शिक्षकीय विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -दो अनुसार है। (ख) स्थानांतरण नीति के प्रभावी होने की समयावधि के लिये रिक्तियों को पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। (ग) नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
स्वशासी अनुदान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
104. ( क्र. 565 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में कुल कितने पॉलीटेक्निक कॉलेज संचालित हैं? इसमें से कितने शासकीय, कितने स्वशासी अनुदान प्राप्त हैं? उनके नाम, पते, प्राचार्य का नाम सहित संपूर्ण जानकारी बतायें। (ख) क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वशासी अनुदान प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी भी कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उन्हें शासन के किस मद से वेतन भुगतान किया जाता है? क्या बजट में इसका प्रावधान किया जाता है? यदि हाँ, तो मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया है? (ग) उपरोक्त के संबंध में स्वशासी कर्मचारियों को वेतन भुगतान नियमित रूप से निश्चित समय-सीमा में किया जा रहा है? यदि हाँ, तो मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब वेतन भुगतान के लिये नस्ती प्रस्तुत की गई और कब-कब भुगतान किया गया? यदि वेतन भुगतान विलंब से हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या स्वशासी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों में संविलियन करने हेतु आवेदन, प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक संविलियन की कार्यवाही कर ली जायेगी? (ड.) स्वशासी कर्मचारियों हेतु विभाग में क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं, जिनका पालन विभाग को करना चाहिये? यह भी स्पष्ट करें कि क्या निर्धारित मापदण्डों का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस कॉलेज में कब-कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों की समस्याएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
105. ( क्र. 569 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के नियम कुआ (जल स्त्रोत) से अन्य दूसरे कुआ की दूरी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में छोटे किसानों को जिनके खेत अत्यधिक छोटे हैं उनको इस नियम के कारण समस्या नहीं हो रही होगी? इस नियम को कब तक शिथिल कर 150 मी. से कम किया जावेगा? (ख) किसानों को बुवाई हेतु डी.ए.पी. खाद प्रति एकड कितना दिया जाता है? क्या यह मात्रा किसानों के लिए पर्याप्त है? इस मात्रा को कब तक बढाया जावेगा? (ग) शासकीय कृषि फार्मों से उत्पादित भूसे का उपयोग कहां-कहां हो रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्तमान में लघु सिंचाई योजना अंतर्गत कुओं की योजना संचालित नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत ही नहीं होता। (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में उर्वरक क्रय हेतु सीमा निर्धारित नहीं होने से विभाग द्वारा प्रति एकड उर्वरक क्रय का निर्धारण नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) शासकीय कृषि फार्मों से उत्पादित भूसे का उपयोग प्रक्षेत्रों पर संचालित गौशाला के पशुओं/गायों को खिलाने में एवं कम्पोस्ट खाद बनाने में किये जाने के उपरांत यदि उत्पादित भूसा शेष रहता है तो उसे नियमानुसार नीलाम किया जाता है।
औषधीय पेड़ पौधों एवं फूलों की खेती
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
106. ( क्र. 570 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को औषधीय पेड़-पौधों एवं फूलों की खेती के प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में औषधीय पेड़-पौधों एवं फूलों की खेती के प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु विगत 6 माह में कितने किसानों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है? सूची देवें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) औषधीय पेड़ पौधों के लिए राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना एवं फूलों की खेती को प्रोत्साहन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक पुष्प क्षेत्र विस्तार संचालित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बी.एड. प्रवेश हेतु आयु सीमा
[स्कूल शिक्षा]
107. ( क्र. 572 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा अपने शिक्षकों को विभागीय बी.एड. हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित कब से और क्यों की गई है? (ख) क्या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में बी.एड. प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है? इस प्रकार शासन द्वारा बी.एड. प्रवेश में दोहरा मापदण्ड कैसे और क्यों अपनाया जा रहा है? क्या विभागीय तथा गैर-विभागीय बी.एड. हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष का बंधन समस्त किया जाएगा? नहीं तो क्यों नहीं? स्पष्ट करे। (ग) स्कूल शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अपने कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा बी.एड. एवं एम.एड. देने के क्या नियम हैं? नियमों से अवगत कराया जाए? (घ) उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बी.एड. तथा एम.एड. करने की विभागीय अनुमति प्रदान नहीं करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आउटसोर्स पदों पर नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 580 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायत विभाग में अस्थाई आउटसोर्स पदों के लिये सेडमेप द्वारा नवम्बर 2021 में ऑनलाईन आवेदन मंगाये गये थे? यदि हाँ, तो प्रदेश में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवेदनों में से मैरिट के आधार पर फरवरी 2022 में विभिन्न पदों के लिये आवेदकों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये बुलाया गया? यदि हाँ, तो कितने आवेदकों का साक्षात्कार लेकर चयन किया गया? चयन सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार चयन सूची में से कितने आवेदकों को पंचायत विभाग में प्रश्न दिनांक तक अस्थाई आउटसोर्स पदों पर रखा गया? पद सहित जानकारी देवें। यदि आउटसोर्स पदों पर चयनित आवेदकों को नहीं रखा गया तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है और उन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) जी हाँ। कुल 117524 आवेदन प्राप्त हुए, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) जी हाँ। 7131 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया जिसमें 1052 आवेदको के चयन की प्रक्रिया की गई। चयन प्रक्रिया निरस्त होने से चयन सूची उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हैं। (ग) चयन प्रक्रिया निरस्त होने से आउटसोर्स पदों की पूर्ति नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षक पात्रता परीक्षा
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 584 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विगत 10 वर्षों बाद भर्ती प्रक्रिया हुई है जिसमें माध्यमिक शिक्षक भर्ती में हिन्दी, साइंस और सोशल साइंस के क्रमश: 100, 50 और 60 पद ही क्यों विज्ञापित किये गये? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हिन्दी, साइंस एवं सोशल साइंस के पदों की आवश्यकता नहीं थी तो फिर परीक्षा क्यों ली गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि परीक्षा ली गई तो शेष पदों पर कब तक भर्तियाँ की जायेगा? (घ) अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिये बेहतर नीतियां बनाई जा रही हैं, क्या म.प्र. में अतिथियों के लिये कोई नीति बनाई जा रही है? नहीं तो क्यों नहीं?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) वास्तविक रिक्तियों के आधार पर पद विज्ञापित किए गए हैं, तथा परीक्षा भी रिक्तियों के आधार पर ही ली गई है। (ग) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। वर्तमान नीति अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
नवीन स्कूल की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 585 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत कितने प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाई स्कूल नवीन खोले गये हैं और किस-किस ग्राम पंचायत में खोले गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद किस-किस विषयों के किन-किन विद्यालयों में रिक्त हैं? विषयवार सूची उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत ग्राम पंचायत विसंगपुरा अंतर्गत ग्राम मानपुर पृथ्वी में वर्ष 2021 में एक नवीन प्राथमिक विद्यालय खोला गया है। वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कोई नवीन हाई स्कूल खोला नहीं गया है अपितु शासकीय माध्यमिक शाला विण्डवा चम्बल, ग्राम पंचायत मसूदपुर में हाईस्कूल में उन्नयन किया गया है। (ख) उत्तरांश ''क'' में वर्णित हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय का 01 (एक) पद रिक्त है।
अनुदान राशि स्वीकृत करने
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
111. ( क्र. 608 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी एवं सतना जिले के अंतर्गत दाल मिल एवं राइस मिल स्थापना हेतु प्रश्न दिनांक तक की अवधि में पंजीयन होने के पश्चात अनुदान स्वीकृत किया जाना क्यों लंबित है? पृथक-पृथक मिलवार कारण सहित बताऍ। (ख) फर्म अंकित इंडस्ट्रीज सतना एवं फर्म सुख सागर फूड प्राइवेट लिमिटेड पड़आ (कटनी) फेयर फूड ओव्हरसीज प्राईवेट लिमिटेड कटनी ने आवेदन देकर संचालक/आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग भोपाल को पत्र लिखकर जानकारी चाही कि अभी तक अनुदान की राशि क्यों स्वीकृत नहीं की गई? क्या संबंधित फर्मों को अवगत कराया गया? यदि नहीं, तो कारण बताऍ? यदि अवगत कराया है तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो अभी तक अनुदान क्यों स्वीकृत नहीं किया गया? कब तक करेंगे? (घ) क्या वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन कर अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) (1) फर्म अंकित इंडस्ट्रीज, सतना द्वारा जिला उद्योग व्यापार केन्द्र से अनुदान सहायता प्राप्त कर ली गई है। अत: संचालनालय उद्यानिकी के पत्र क्रमांक 3974, दिनांक 19.04.2018 द्वारा प्रकरण निरस्त कर फर्म को सूचित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (2) मेसर्स फेयर फूड ओव्हरसीज प्राईवेट लिमिटेड, जिला कटनी का ऑनलाईन आवेदन दिनांक 11.01.2018 को प्राप्त हुआ है। प्रकरण दिसम्बर 2018 तक पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की लंबित सूची में है। (3) फर्म सुखसागर फूड प्राइवेट लिमिटेड, पडुआ (कटनी) का प्रकरण पोर्टल पर दिनांक 22.12.2018 को प्राप्त हुआ है। प्रकरण दिसम्बर, 2018 तक पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की लंबित सूची में है। विभागीय बैठक दिनांक 22.7.2020 में दिए गए निर्देश के परिपालन में इन प्रकरणों पर अनुदान सहायता हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त प्रकरण को निरस्त किया गया है। मेसर्स सुख सागर फूड प्राईवेट लिमिटेड का प्रकरण लंबित प्रकरणों की सूची में है। प्रकरणों में अनुदान राशि स्वीकृत नहीं करने का कारण उत्तरांश ''क'' में अंकित है। (ग) प्रकरणों में अनुदान राशि स्वीकृत नहीं करने का कारण उत्तरांश ''क'' में अंकित है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 775 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग की 05 जून 2018 की नीति अनुसार शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभिमान में 25-26 वर्षों से वेतनमान पर संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को 20 प्रतिशत पदों पर संविलियन की क्या नीति है? (ख) जिला सतना में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत मार्च 2022 तक संवर्गवार सीधी भर्ती हेतु कितने पद रिक्त हैं? (ग) उपरोक्त रिक्त पदों पर शासन की भर्ती की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग की नीति अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति नियमों के अनुरूप की जाती है, यह एक सतत् प्रक्रिया है।
रोजगार मेलों का आयोजन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
113. ( क्र. 887 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया है? जिलेवार, रोजगार मेले के आयोजन पर व्यय राशि सहित बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में रोजगार मेले के आयोजन हेतु कौन-कौन से विभाग की सहभागिता ली गई है एवं उक्त सभी विभागों की रोजगार मेले में क्या भूमिका, दायित्व एवं कर्तव्य निर्वहन हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गई एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभागों को क्या लक्ष्य निर्धारित कर मेले का आयोजन किया गया? उनमें से कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है? कितना लक्ष्य किस कारण से प्राप्त नहीं हुआ है? कारणों सहित स्पष्ट करें। (ग) उपरोक्त के संबंध में रोजगार मेले में हितग्राहियों/आवेदकों का चयन किस प्रकार से किया गया है? मेले में उपस्थित हुये हितग्राहियों/ आवेदकों को प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी क्षेत्रों में कितने रोजगार के कितने अवसर प्रदान किये गये है? जिन्हें अवसर प्राप्त हुये है, उनके नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, रोजगार किस स्थान पर, किस कार्यालय में, किस मानदेय/वेतन पर उपलब्ध कराया गया है? मेलेवार, पृथक-पृथक संपूर्ण जानकारी गुना जिले के संदर्भ में बतायें? (घ) उपरोक्त के संबंध में कितने हितग्राहियों/आवेदकों को रोजगार के अवसर प्रदान न करते हुये स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है? ऋण उपलब्ध कराने हेतु राशि किस माध्यम से कितनी, किस-किस से जुटाई गई? ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी है क्या ऋण में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि पर कितनी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? संपूर्ण जानकारी गुना जिले के संदर्भ में बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रोजगार मेलों का आयोजन कलेक्टर के निर्देशन में किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाता है। विशेष रूप से एन.आर.एल.एम., आई.टी.आई. एवं विभिन्न महाविद्यालय की सहभागिता रहती है। अन्य विभागों को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किये गये है। (ग) रोजगार मेले निजी क्षेत्र के नियोजकों के लिए आयोजित किये जाते हैं, जिससे चयन के मापदण्ड नियोजकों के होते है। गुना जिले के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2/3 अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण समग्र विकास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 1338 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) PMRGY [प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना] के क्रियान्वयन एवं इस योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं? शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावेंl इस योजना मद में ग्वालियर जिला को वर्ष 2019-20 से 2022-23 में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार PMRGY योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से हितग्राही मूलक एवं निर्माण कार्य वर्षवार कहाँ-कहाँ एवं कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गए तथा इन स्वीकृत कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रत्येक कार्य पर अभी तक हुयी व्यय राशि की जानकारी कार्यवार एवं वर्षवार उपलब्ध करावेंl (ग) वर्ष 2019-20 से 2022-23 में ग्वालियर जिला में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वीकृत आवास एवं स्वरोजगार हेतु अनुदान राशि के हितग्राही का नाम, पता, पिता का नाम, प्रयोजन एवं प्रदाय राशि की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावेंl
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ) : (क) PMRGY [प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना] नाम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योगों का खर्च
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
115. ( क्र. 1422 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पांचवीं अनुसूची अधिसूचित क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों द्वारा सामाजिक/भौगोलिक क्षतिपूर्ति एवं अधोसंरचना विकास के लिए कितनी प्रतिशत राशि खर्च कर क्या-क्या कार्य करने का प्रावधान है? (ख) मनावर विधानसभा के किन-किन उद्योगों द्वारा विगत तीन वर्षों में मनावर के किन-किन गांवों/क्षेत्रों में किस-किस मद या क्षेत्र में कितनी राशि खर्च की गई है? अल्ट्राटेक कंपनी से उत्सर्जित जहरीले धुएं, ध्वनि-प्रदूषण, वायु, जल, ठोस, अन्य अपशिष्ट से होने वाली सांस एवं अन्य बीमारियों की इलाज एवं शिक्षा के लिए कितने हॉस्पिटल, शिक्षण-संस्थान खोले गए, कितने स्थाई विशेषज्ञ/गैर-विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई? स्वास्थ्य एवं एजुकेशन के लिए क्या-क्या कार्य किए गए? पृथक-पृथक बताएं। (ग) अल्ट्राटेक से होने वाले जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि प्रदूषण के फसलों एवं अन्य पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कौन-कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं। (घ) प्रदूषण मॉनिटरिंग के लिए किस-किस गांव में कौन-कौन से यंत्र-संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे प्रदूषणों के मानक एवं मानक-स्तर से अत्यधिक होने वाले प्रदूषण पता चल सके। विगत दो वर्षों में यंत्रों द्वारा मानक-स्तर से अधिक प्रदूषण कब और किस दिनांक को दर्शाएं हैं? (ङ) अल्ट्राटेक के जल, वायु, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि प्रदूषण की विगत दो वर्षों में कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा कार्यालय कलेक्टर, एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किस-किस अधिकारी को कब-कब प्राप्त हुई, उन शिकायतों पर अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।