मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र
सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
मुख्यमंत्री
कन्यादान
योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
1. ( *क्र. 641 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिये शासन के क्या मापदण्ड हैं? क्या ये खरगोन जिले में लागू हैं? यदि हाँ, तो महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में योजनांतर्गत कितने आवेदन हितग्राहियों द्वारा दिये गये तथा कितने प्रकरण स्वीकृत किये? नामवार, पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत प्रकरणों के आधार पर कितने हितग्राहियों को कितनी राशि वितरित की गई तथा क्या-क्या सामग्री वितरित की गई थी? नामवार जानकारी देवें। (ग) क्या सामग्री की गुणवत्ता संबंधी हितग्राहियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी? (घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार। जी हाँ। जनपद पंचायत महेश्वर अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कोई कन्या विवाह का आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष 2022-23 (दिनांक 13.02.2023 तक) तक कुल 313 आवेदन प्राप्त किये गये थे, जिसमें से 127 जोड़े पात्र पाये गये, परंतु 126 जोड़ों को ही विवाह योजना का लाभ दिया गया है। 01 जोडा़ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) 126 स्वीकृत प्रकरणों के आधार पर राशि रूपये 11,000/- के मान से राशि रूपये 13,86,000/- वधुओं को अकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से वितरण किये गये थे। वितरित की गई सामग्री की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) शिकायत की जांच अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महेश्वर के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई, जांच प्रतिवेदन अनुसार सामग्री का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा टेंडर के माध्यम से किया गया था। सभी वर-वधु को पूर्ण सामग्री प्रदाय की गई व वर-वधु द्वारा सामग्री के प्रति संतुष्टि प्रकट की गई थी। (जांच प्रतिवेदन) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।
हितग्राहियों को पट्टे का वितरण
[जनजातीय कार्य]
2. ( *क्र. 1047 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने पट्टों की स्वीकृति प्रदाय की गई है? विकासखण्डवार, ग्रामवार हितग्राही के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त स्वीकृत पट्टों में से कितने पट्टों का वितरण हो गया है? क्या शत-प्रतिशत पट्टों का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है? हाँ तो वितरित पट्टे की संख्या, स्थान एवं मुख्य जनप्रतिनिधि के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें, नहीं तो क्या कारण है कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पट्टों का वितरण नहीं किया गया है? (ख) क्या वर्तमान में स्वीकृत वन अधिकार के पट्टों का वितरण शेष है? हाँ तो कितनी संख्या में है तथा किस ग्राम के हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) स्वीकृत पट्टों का वितरण न होने का क्या कारण है? यह भी बतायें कि कितने हितग्राहियों के वन अधिकार पट्टे स्वीकृति हेतु लंबित हैं? ग्रामवार लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करावें। लंबित रहने का क्या कारण है तथा कब तक लंबित प्रकरणों का निराकरण कर दिया जायेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कुल 7698 वन अधिकार पत्र स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं। विकासखण्ड भीकनगांव अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के 701 एवं विकासखण्ड झिरन्या अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के 6997 वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत वन अधिकार पत्र वितरण हेतु पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत वन अधिकार पत्रों का वितरण शेष नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित योजनाएं
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
3. ( *क्र. 1598 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जातियों की जानकारी, शासनादेशों की प्रति, राजपत्र की प्रति सहित देवें एवं बतावें कि म.प्र. सरकार पिछड़ा वर्ग को वर्तमान में कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान कर रही है? (ख) पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के कल्याणार्थ वर्तमान में कौन-कौन सी योजनायें विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं? योजनाओं की जानकारी देवें। सतना जिले में पिछड़ा वर्ग के जिला स्तर के कार्यालयों में कौन-कौन अधिकारी कब से पदस्थ हैं? इनका मूल-पद, मूल-विभाग क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित योजनाओं में विगत 3 वर्षों में किस-किस योजना में कितना-कितना आवंटन प्रदान किया गया, जिसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? क्या राशि व्यय में नियमों का पालन किया गया? लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, पूर्ण जानकारी सतना जिले के संदर्भ में योजनावार दें। लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण नहीं पाए जाने पर उन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) सतना जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन, सामाग्री खरीदी में अनियमितता आदि के संबंध में विगत 3 वर्ष की अवधि में कब-कब, किन-किन स्तरों पर शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देते हुये बतायें कि दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) म.प्र.राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल जातियों एवं राजपत्र सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। म.प्र. सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सतना जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन, सामग्री खरीदी में अनियमितता आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों की पदस्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
4. ( *क्र. 1739 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध समस्त विभागों के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो रिक्त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कब तक पदस्थ किया जावेगा? (ख) क्या सागर एवं छिन्दवाड़ा के चिकित्सा महाविद्यालय की अपेक्षा विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिकल सीटों का कोटा अधिक है, परन्तु विदिशा में सागर एवं छिन्दवाड़ा की अपेक्षा कम पद स्वीकृत किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय में सागर एवं छिन्दवाड़ा की भाँति पद स्वीकृत कर पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एन.एम.सी. के मापदण्डानुसार पर्याप्त संख्या में पद उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जांच उपकरणों की मानक क्षमता
[चिकित्सा शिक्षा]
5. ( *क्र. 1811 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में मानव शरीर की जांच संबंधी उपकरण प्रदेश में किन-किन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध जिला चिकित्सालयों में दिये गये हैं? चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला चिकित्सालय अनुसार उपकरण का नाम, सप्लायर का नाम, उपकरण की कीमत की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) सप्लाई किये गये उपकरण मानक क्षमता के अनुसार हैं या नहीं यह कैसे प्रमाणित किया जाता है? विभाग की ओर से समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला चिकित्सालय में विभाग के किन अधिकारियों द्वारा मानक क्षमता की जांच की गयी है तथा उन अधिकारियों के पास क्षमता की जांच करने का क्या तकनीकी ज्ञान है, उसके संबंध में भी जानकारी दें। (ग) सप्लायर एजेंसियों द्वारा मानक क्षमता से कम क्षमता के उपकरण सप्लाई करने की आशंका के निराकरण के लिए क्या शासन उपकरणों, तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर कम मानक क्षमता के उपकरण सप्लाई करके निर्धारित क्षमता के बिल निकाल लिये गये हैं, इसकी जांच करायेगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपकरणों के तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण अधिष्ठाता द्वारा विभाग स्तर पर चयनित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है एवं तय मापदण्डों अनुसार प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में उपकरणों का क्रय मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M.P.P.H.S.C.L.)/भारत सरकार के उपक्रम हाईट्स (H.I.T.E.S.) चिकित्सा महाविद्यालय स्तर से किया जाता है। M.P.P.H.S.C.L./H.I.T.E.S. संस्थाओं द्वारा ही तकनीकी/गुणवत्ता निर्धारण हेतु एजेन्सी की गठित कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड की क्षमता एवं भौतिक प्रदर्शन (Demonstration) द्वारा तथा प्रमाणीकरण कर दर अनुबंधित की जाती है। तदोपरांत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों द्वारा उपकरण क्रय किये जाते हैं तथा संबंधित विभागों को मानव शरीर की जांच करने के लिए उपकरण स्थापित करने हेतु प्रदान किये जाते हैं। तदोपरांत संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों/विषय विशेषज्ञों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थ बायोमेडिकल इंजीनियर द्वारा उपकरणों का तकनीकी मापदण्डों के अनुसार भौतिक सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जाता है। उपकरण क्रय के पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा तय मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने पर संबधित संस्था द्वारा M.P.P.H.S.C.L./H.I.T.E.S. को अवगत कराया जाता है। तद्नुसार इनके द्वारा प्रदायकर्ता फर्मों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विषय विशेषज्ञों/बायोमेडिकल इन्जीनियर्स का चयन चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (N.M.C.) मापदण्डों अनुसार किया गया है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय अस्पताल में कुप्रबंधन
[चिकित्सा शिक्षा]
6. ( *क्र. 234 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में दिनांक 10.01.2021 या इसके आसपास श्रीमती अनिता (तिवारी) मिश्रा पति श्री हंसराज मिश्रा, आयु 24 वर्ष पता-ग्राम मझियार, जिला रीवा जो गायनी डिपार्टमेंट से संबंधित थीं, वह क्या भर्ती हुई थीं? यदि हाँ, तो इस मरीज को किस-किस चिकित्सक ने क्या-क्या उपचार एवं परामर्श दिया? तथ्यात्मक बतायें। (ख) क्या मरीज के संबंध में अस्पताल के अधीक्षक तथा डीन के संज्ञान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लाया गया था कि उक्त मरीज का उपचार ठीक ढंग से किया जाये? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित अधिकारियों ने संबंधित चिकित्सक से एवं मरीज से परिजनों से संपर्क किया था? यदि हाँ, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार ही उक्त मरीज को देख रहे चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई कि आपका उपचार निजी अस्पताल में ही हो सकता है और वहीं पर ही शल्यक्रिया (ऑपरेशन) किया जा सकता है? (ड.) क्या उक्त मरीज को मरीज के परिजन से जबर्दस्ती अभिमत लिखाकर निजी अस्पताल में जाने हेतु रेफर कर दिया गया था? इसके बाद निजी अस्पताल में तुरंत ऑपरेशन कर उपचार उसी चिकित्सक के द्वारा किया गया? (च) प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड.) के संबंध में राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) श्रीमती अनीता (तिवारी) मिश्रा, दिनांक 10.01.2023 को श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल के इमरजेंसी ओ.पी.डी. में दोपहर 02 : 12 बजे पहुंची जहां से उन्हें गायनी डिपार्टमेंट में भेजा गया। गायनी डिपार्टमेंट के ट्राएज एरिया में प्रारंभिक जांच एवं परीक्षण उपरांत न्यू मेटरनिटी विंग के प्रीनेटल वार्ड में सायं 05 : 00 बजे यूनिट क्रमांक 2 में भर्ती हुई थी। यूनिट क्रमांक 2 में चिकित्सक डॉ. बीनू सिंह, डॉ. क्षमा विश्वकर्मा एवं सीनियर रेजिडेंट डॉ. प्रतिभा सिंह की ड्यूटी निर्धारित थी। मरीज को डयूटी पर उपस्थित सीनियर रेसीडेन्ट डॉ. प्रतिभा सिंह द्वारा परीक्षण किया गया। (ख) जी हाँ, अस्पताल अधीक्षक को उक्त मरीज के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा दिनांक 11.01.2023 को प्रात: लगभग 09 : 00 बजे मरीज का उपचार ठीक ढंग से किये जाने का अनुरोध किया गया था। (ग) जी नहीं। (घ) इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु शासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति दिनांक 07.02.2023 को गठित की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समिति का जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (ड.) एवं (च) उत्तरांश "घ" अनुसार।
नगरीय सीमा में शामिल राजस्व ग्राम
[जनजातीय कार्य]
7. ( *क्र. 365 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बैतूल, मण्डला एवं अनूपपुर जिले के नगरीय निकायों में आने वाले राजस्व ग्रामों की वन भूमियों पर वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक भी मोहल्ला समिति नहीं बनाई गई? (ख) नगरीय निकाय की सीमा में आने वाली वन भूमियों पर काबिजों के व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या पत्र परिपत्र जारी किया? (ग) बैतूल, मण्डला एवं अनूपपुर जिले के किस नगरीय निकाय की सीमा में कौन-कौन सा राजस्व ग्राम है, किस नगरीय सीमा में आरक्षित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि है? उस नगरीय सीमा में मोहल्ला समिति किस आदेश दिनांक से बनाए जाकर किस-किस को सदस्य बनाया गया? (घ) नगरीय सीमा में आने वाले काबिजों से कब तक दावे आमंत्रित कर उन्हें मान्य किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जिला बैतूल में मोहल्ला समिति गठित नहीं हुई है। जिला मण्डला में नगरीय निकाय में आने वाले राजस्व ग्रामों में वनभूमि न होने से मोहल्ला समिति का गठन नहीं किया गया। जिला अनूपपुर के नगर पालिका परिषद पसान में मोहल्ला समिति का गठन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) नगरीय निकाय की सीमा में आने वाली वन भूमियों पर वन अधिकार पत्र दिये जाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें भोपाल के पत्र क्रमांक/वन/586/15/293, दिनांक 27.04.2015 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को नगरीय क्षेत्रों में वन अधिकार के दावे प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
अनियमितता बरतने वालों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
8. ( *क्र. 1490 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री नायर, फार्मासिस्ट की नियुक्ति दिनांक से पदस्थापना स्टोर इंचार्ज के रूप में हुई है व आज दिनांक तक किन-किन शाखाओं में पदस्थ रहे? (ख) क्या हमीदिया अस्पताल भोपाल में प्रसूति महिलाओं को पशुओं को लगने वाले इंजेक्शन क्रय कर स्टोर द्वारा वार्डों को वितरित किये गये? (ग) राजधानी के अस्पताल में इस घटना की शिकायत की जांच शासन की किस एजेंसी द्वारा की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? लंबित जांच की अद्यतन कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) लोकायुक्त द्वारा जिम्मेदारी निर्धारित कर दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) हमीदिया अस्पताल में क्रय की जाने वाली मरीजों की दवाओं/इंजेक्शनों की देखरेख चिकित्सक की निगरानी में की जाती है अथवा फार्मासिस्ट के भरोसे पर ही निर्णय लिया जाता है? भविष्य में घटना से सबक लिया जाकर चिकित्सक की कमेटी गठित होगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। श्री राजन नायर की प्रथम नियुक्ति दिनांक 15.02.1993 को फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में की गई। नियुक्ति उपरांत श्री नायर हमीदिया चिकित्सालय के केन्द्रीय औषधि भण्डार, क्रय शाखा, गोली वितरण केन्द्र, सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय, विविध क्रय शाखा, फार्माकोलॉजी विभाग, रसोई घर, क्रय शाखा, अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय के अधीन, सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय, योजना विकास शाखा एवं वर्तमान में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अधीन कार्यरत हैं। (ख) जी नहीं। (ग) जांच लोकायुक्त संगठन द्वारा की गई। उक्त जांच लोकायुक्त संगठन द्वारा समाप्त किया जा चुका है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ, चिकित्सकों की समिति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल के आदेश दिनांक 21.12.2022 में 6 सदस्य समिति गठित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की योजना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
9. ( *क्र. 1944 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत कितने ग्रामों का चयन किया गया है? योजना प्रारंभ से प्रश्नांकित दिनांक तक चयनित ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत, विकासखण्ड का नाम, जिले का नाम, सहित जानकारी उपलब्ध करावें। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के चयन के क्या नियम, निर्देश, मापदण्ड हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में योजना प्रारंभ से प्रश्नांकित दिनांक तक भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विभाग को कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गई है? वित्तीय वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों को कब-कब कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? कितनी शेष है? भारत सरकार द्वारा राशि प्राप्त होने के पश्चात भी विभाग द्वारा चयनित ग्रामों की कार्य एजेन्सी को राशि जारी नहीं की जा रही है, इसके लिये कौन दोषी है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में चयनित ग्रामों को कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल द्वारा कब-कब राशि जारी की गई है? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि राशि जारी नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी? (ड.) विकासखण्ड सिरोंज का ग्राम वीरपुर पंचायत चौड़ाखेड़ी का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनांतर्गत क्यों नहीं किया गया है? वीरपुर ग्राम की वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या बतावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) चयनित ग्रामों में अंतर-पाटन के कार्य हेतु जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। एस.एन.ए. खाते में राशि रू. 45.16 करोड़ जारी की जाना शेष है। प्रथम किश्त की राशि का व्यय पोर्टल पर दर्ज होने के बाद शेष राशि पी.एफ.एम.एस. से जारी होना है। नियमानुसार राशि जारी की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। नियमानुसार राशि जारी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) राज्य सरकार की योजनांतर्गत यह अधिकार नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। वीरपुर ग्राम की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 869 है।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[जनजातीय कार्य]
10. ( *क्र. 420 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिवासियों के विकास हेतु जनजातीय कार्य विभाग सिवनी को विगत 04 वर्षों में योजनावार कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सिवनी जिले को प्राप्त आवंटन से विधानसभा क्षेत्र बरघाट के विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में योजनावार कितनी राशि का व्यय किया गया एवं कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? वर्षवार सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करावें। (ख) विद्युतीकरण योजना से आदिवासी कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु जनजातीय कार्य विभाग सिवनी को विगत 04 वर्षों में कितना आवंटन प्रदाय किया गया है? उक्त प्राप्त आवंटन में से विधानसभा बरघाट के विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में कितनी राशि का व्यय कर कितने आदिवासी कृषकों को लाभान्वित किया गया है? विगत 04 वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, ग्राम का नाम सहित विस्तृत जानकारी प्रदाय करें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) आदिवासियों के विकास हेतु जनजातीय कार्य विभाग सिवनी को विगत 04 वर्षों में योजनावार स्वीकृत राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्राप्त आवंटन से विधानसभा क्षेत्र बरघाट के विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में योजनावार राशि का व्यय एवं हितग्राहियों को लाभान्वित जानकारी के वर्षवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) विद्युतीकरण योजना से आदिवासी कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु जनजातीय कार्य विभाग सिवनी को विगत 4 वर्षों में प्रदाय आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। प्राप्त आवंटन से विधानसभा बरघाट से विकासखण्ड बरघाट एवं कुरई में व्यय राशि, आदिवासी लाभान्वित कृषक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। विगत 4 वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं लाभान्वित हितग्राहियों के नाम, ग्राम के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
कृषकों से विसंगतिपूर्ण ब्याज की वसूली
[सहकारिता]
11. ( *क्र. 1678 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017-18 खरीफ फसल हेतु जिन कृषकों द्वारा ऋण प्राप्त किया गया, उनमें से ऋण अदा नहीं करने वाले कितने कृषकों का शासन के आदेश के पालन में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. विदिशा के पत्र क्रमांक 5432, दिनांक 16.03.2018 द्वारा मध्यकालीन कृषि ऋण में परिवर्तित किये गये? समितिवार, कृषकवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में मध्यकालीन ऋण प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण जमा नहीं करने वालों से किस-किस समिति द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज की वसूली की गई? कृषकवार, समितिवार ब्याज प्रतिशत सहित जानकारी दें। (ग) क्या शासन मध्यकालीन ऋण पर नियम विरूद्ध विसंगति पूर्ण वसूली गई ब्याज की राशि को कृषकों को वापिस किए जाने की कार्यवाही कृषक हित में करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? नियम विरूद्ध राशि वसूले जाने के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) संख्यावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषकवार जानकारी आर.बी.आई. के मास्टर सर्कुलर - RBI/2015-16/59 DBR NO-Leg. BC.21/09-07-006/2015-16 July 1, 2015 के Para No. 25 अनुसार ग्राहक से संबंधित कोई भी चाही गई व्यक्तिगत जानकारी ग्राहक की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है। (ख) संख्यावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कृषकवार जानकारी आर.बी.आई. के मास्टर सर्कुलर - RBI/2015-16/59 DBR NO-Leg. BC.21/09-07-006/2015-16 July 1, 2015 के Para No. 25 अनुसार ग्राहक से संबंधित कोई भी चाही गई व्यक्तिगत जानकारी ग्राहक की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है। (ग) प्राकृतिक आपदा उपरान्त अल्पकालीन कृषि ऋण को मध्यकालीन कृषि ऋण में परिवर्तित किये जाने के उपरान्त नियमानुसार कृषकों से ब्याज की वसूली की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
अनियमितता पर कार्यवाही
[पशुपालन एवं डेयरी]
12. ( *क्र. 1698 ) श्री महेश परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सांची दुग्ध संघ के श्यामगढ़ स्थित शीत केंद्र प्रभारी पर शासन द्वारा दो करोड़ रुपये का देसी घी समितियों के नाम से मंगाकर बाजार में बेचने पर कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश में ऐसे कितने प्रभारी अधिकारी जांच के घेरे में आये हैं, जिन्होंने फर्जी मांगपत्र सहकारी समितियों के नाम से भेजकर बाजार में घी बेचा है अथवा अन्य सामग्री बेची है? (ख) क्या श्यामगढ़ के शीत केंद्र प्रभारी के घी घोटाले मामले में शासन द्वारा विभागीय जांच शुरू की है? यदि हाँ, तो प्रथम दृष्टया शासन ने किन-किन अधिकारियों को दोषी मानते हुए निलंबित किया है? (ग) क्या दुग्ध संघ की बारीक प्रक्रिया के बावजूद भी घी घोटाले में अधिकारियों की सांठ-गांठ का पता शासन को नहीं चला है? यदि चला है तो अब तक विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही शुरू क्यों नहीं हुई? (घ) क्या वर्ष 2021 में 8 टन, वर्ष 2022 में 15 टन घी गायब हुआ है? उज्जैन दुग्ध संघ के कितने शीत केंद्रों पर इस प्रकार की अनियमितताएं हैं? क्या इस भ्रष्टाचार को लेकर संभाग आयुक्त की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अपराधियों को संरक्षण
[गृह]
13. ( *क्र. 1160 ) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 240, दिनांक 21.09.2020 के उत्तरांश परिशिष्ट (अ) अनुसार गोलू सिंह उर्फ अनुराग सिंह पर जिला जबलपुर के विभिन्न थानों में अनेक धाराओं के तहत 18 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं? (ख) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1397, दिनांक 29.07.2022 के उत्तरांश परिशिष्ट (स) अनुसार राजेन्द्र सिंह पिता कुन्जीलाल लोधी पर 11 प्रकरण विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज हैं एवं विपिन भुर्रक पर 10 प्रकरण विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज हैं व नारायण रजक पर 09 प्रकरण विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज हैं तथा इन पर जिलाबदर की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित गोलू सिंह पर अनेक धाराओं के तहत 18 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर भी जिलाबदर की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1397, दिनांक 29.07.2022 के उत्तरांश (घ) में सदन को बताया है कि अपराधियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रश्नांश (क) में वर्णित गोलू सिंह पर अनेक धाराओं के तहत 18 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर भी जिलाबदर की कार्यवाही नहीं की गई है? व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुये शासन अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहा है? (घ) क्या शासन उपरोक्त प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुये गोलू सिंह पर जिलाबदर की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। गोलू सिंह उर्फ अनुराग सिंह वर्तमान में सक्रिय नहीं है एवं उसके आचरण से आमजन में कोई भय व्याप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः उस पर जिलाबदर की कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1397, दिनांक 29.7.2022 के उत्तरांश 'घ' अनुसार यह कहना सही नहीं है कि गुमराह करने के उद्देश्य से जानकारी दी गई है। अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। गोलू सिंह उर्फ अनुराग सिंह के विरुद्ध दिनांक 09.7.2020 को इस्तगासा क्रमांक 393/2020, धारा 107, 116 (3) द.प्र.स. एवं दिनांक 08.9.2020 को इस्तगासा क्रमांक 45/2020, धारा 110 द.प्र.स. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। किसी भी प्रकार का संरक्षण किसी भी अपराधी को नहीं दिया जा रहा है। (घ) वर्तमान में गोलू सिंह उर्फ अनुराग सिंह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं है एवं आमजन में उसके आचरण से लोक शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आमजन में शांति भंग होने की सूचना/संभावना होने पर उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
14. ( *क्र. 381 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने वर-वधु लाभान्वित किए गए एवं उक्त कार्यक्रम के आयोजन में शासन द्वारा किन-किन सामग्री में कितनी-कितनी व्यय राशि निर्धारित की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जनपद पंचायत मुरैना व जनपद पंचायत जौरा द्वारा व्यय राशि में वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ, तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वर-वधु को अभी तक सामग्री का वितरण नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने वर-वधु हैं? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक 44 वधुओं को लाभान्वित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जनपद पंचायत मुरैना व जनपद पंचायत जौरा द्वारा व्यय राशि में वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सुमावली विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 03 जोड़ों को नियमानुसार योजना का लाभ दिया जाकर सामग्री वितरण की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अनियमितता
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
15. ( *क्र. 1677 ) श्री सुनील उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सत्ताईस हजार की जगह इक्यावन हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है एवं कन्या के परिवार को यह राशि नगद भुगतान कर कन्या के परिवारजनों ने अपनी पसंद का दहेज खरीदकर विवाह सम्पन्न कराया गया? (ख) क्या वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत कन्या के परिवार को यह राशि सामग्री की जगह नगद भुगतान कर कन्या के परिवारजनों को अपनी पसंद का दहेज खरीदकर विवाह सम्पन्न कराये जाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विवाह की राशि को महंगाई को ध्यान में रखकर कन्याओं के हित में बढ़ाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को प्रदेश की प्रत्येक कन्याओं के लिए नियम बनाकर कन्याओं की शादी एक ही समारोह में करने पर विचार करेंगे, जिससे सभी कन्याओं के अभिभावकों में स्वाभिमान जागृत हो तथा बराबरी का भाव पैदा हो?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में रू. 48000/- कन्या के खाते में उपलब्ध कराने एवं रूपये 3000/- संबधित निकाय को सामूहिक कार्यक्रम आयोजन कराने हेतु प्रावधानित थे। (ख) वर्तमान में कन्या के परिवार को दहेज का समान खरीदने हेतु नगद राशि भुगतान की योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कन्या को राशि रूपये 51,000/- से बढ़ाकर राशि रूपये 55,000/- किया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्राय: निकाय स्तर पर आयोजित किये जाते हैं, ताकि हितग्राही सुलभ तरीके से योजनातंर्गत सामूहिक विवाह में सम्मलित हो पाये। इस प्रक्रिया में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
गौशालाओं के निर्माण में किया गया व्यय
[पशुपालन एवं डेयरी]
16. ( *क्र. 83 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा, सुमावली, मुरैना विधान सभा की पंचायतों में मनरेगा के अभिसरण से निर्मित कितनी गौशालायें संचालित हैं? विधानसभावार, पंचायतों के नाम सहित फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक उक्त विधान सभाओं में मनरेगा के अभिसरण से निर्मित कितनी गौशालाओं का निर्माण किया गया है तथा उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई है? विधानसभावार जानकारी दी जावे। (ग) उक्त गौशालाओं में कितनी संख्या में गौपशुओं को रखा गया है तथा उन्हें चारा, पानी की व्यवस्था हेतु कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है? वर्ष 2021-22 की जानकारी दी जावे। (घ) क्या गौशालाओं में गायों की देखभाल हेतु कोई कर्मचारी नहीं होने के कारण उन्हें समय पर चारा भी नहीं मिलता है, उन्हें गौशाला से बाहर छोड़ने के कारण किसानों की फसलें उजड़ रही हैं? शासन कब तक पर्याप्त व्यवस्था करेगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 8 गौशालाओं में 467 गौ पशुओं को रखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यप्रदेश डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 को समाप्त किया जाना
[गृह]
17. ( *क्र. 1887 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में दस्यु समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है? यदि हाँ, तो यह समस्या कब से समाप्त हुई है? (ख) प्रदेश में जब दस्यु समस्या ही समाप्त हो चुकी है तो म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 को निरसन/समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) प्रदेश में एंटी डकैती ऑपरेशन के लिए पिछले पांच सालों में कितनी राशि का बजट रखा गया था एवं इस राशि में से कितनी राशि व्यय की गई तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से अब तक कितनी राशि व्यय हुई? (घ) एंटी डकैती अधिनियम के तहत ग्वालियर-चंबल संभाग में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण विगत तीन वर्षों में दर्ज किये गये? (ड.) वर्तमान में कितने सूचीबद्ध एवं कितने असूचीबद्ध डकैत गिरोह सक्रिय हैं? इन सभी की नामजद सूची दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्तमान में प्रदेश में कोई सूचीबद्ध दस्यु गिरोह सक्रिय नहीं हैं। पुलिस द्वारा दस्यु गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर लिया गया है, परन्तु यदाकदा सीमावर्ती राज्यों से कुछ अन्तर्राज्यीय दस्यु गिरोहों की सक्रियता दस्यु प्रभावित क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। (ख) प्रदेश के सीमावर्ती भाग की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये एवं क्षेत्र के असूचीबद्ध डकैत गिरोहों पर सतत् नियंत्रण के लिये म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 काफी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश अन्तर्राज्यीय दस्यु गिरोहों की शरणस्थली न बन सके, इस कारण भी उक्त अधिनियम को समाप्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) वर्तमान में प्रदेश में कोई सूचीबद्ध डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है। असूचीबद्ध डकैत गिरोह की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
आवेदन पत्रों का निराकरण न करने वालों पर कार्यवाही
[गृह]
18. ( *क्र. 1366 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन सुनवाई में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक में कितने आवेदन पत्र पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों को प्राप्त हुये, का विवरण वर्षवार, माहवार प्रश्न दिनांक तक का शहडोल जिले का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों को वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक में जनसुनवाई के अलावा अन्य शिकायती आवेदन कितने प्राप्त हुये? विभिन्न अधिकारीवार, थानेवार, जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पिछले 6 माह में पुलिस अधीक्षक शहडोल को कितने आवेदन पत्र किन-किन थानों से संबंधित प्राप्त हुये, उन पर क्या कार्यवाही की गई, की जानकारी थानेवार देवें एवं कार्यवाही न करने के लिये कौन जिम्मेदार है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई? कितनों पर कार्यवाही लंबित है? इनमें से कितने आवेदन पत्र झूठी शिकायतों के थे, झूठी शिकायतकर्ताओं पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही न करने, आवेदन पत्रों को लंबित करने, झूठी शिकायतकर्ताओं पर जांच उपरान्त कार्यवाही लंबित रखने के लिये, जिम्मेदारों को पहचान कर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जनसुनवाई में वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक पुलिस महानिरीक्षक को 18 पुलिस अधीक्षक शहडोल को 83, उप पुलिस अधीक्षक को 63, थाना प्रभारी कोतवाली को 95, सोहागपुर 14, गोहपारु को 14, सिंहपुर को 60, जयसिंहनगर को 22, ब्यौहारी को 27, सीधी को 63, पपौंध को 24, देवलोंद को 20, बुढार को 58, धनपुरी 77, अमलाई को 60, खैंरहा को 30, जैतपुर को 35, थाना अजाक को 58 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक जनसुनवाई के अलावा अन्य शिकायती आवेदन पत्र पुलिस महानिरीक्षक को 1494, पुलिस अधीक्षक शहडोल को 7737, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को 94, उप पुलिस अधीक्षक (मा.सु.शा.) को 39, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) को 16, एस.डी.ओ.पी. धनपुरी को 103, एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी को 76, थाना प्रभारी कोतवाली को 1647, सोहागपुर 929, गौहपारु को 654, सिंहपुर को 343, जयसिंहनगर को 519, ब्यौहारी को 638, सीधी को 172, पपौंध को 155, देवलौंध को 189, बुढार को 799, धनपुरी को 223, अमलई को 314, खैंरहा को 126, जैंतपुर को 448, महिला पुलिस थाना को 276, थाना अजाक को 32 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। (ग) पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पिछले 06 माह में पुलिस अधीक्षक शहडोल को 2112 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें थाना प्रभारी कोतवाली के 426, सोहागपुर के 239, गोहपारू के 234, सिंहपुर के 93, जयसिंहनगर के 135, ब्यौहारी के 175, सीधी के 140, पपौंध के 49, देवलौंध के 56, बुढार के 258, धनपुरी के 58, अमलई के 57, खैंरहा के 33, जैतपुर के 195, महिला पुलिस थाना के 57, थाना अजाक के 07 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कुल 2112 आवेदन पत्रों में से 1920 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया, शेष 192 आवेदन पत्र जांच में लंबित है। निराकृत आवेदन पत्रों में से 582 आवेदन पत्रों में पूर्व से अपराध पंजीबद्ध 590 आवेदन पत्रों में से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 416 आवेदन पत्र असंज्ञेय प्रकृति तथा 332 बढ़ा-चढ़ा कर शिकायत करना पाया गया। (घ) पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कुल 12164 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से 11920 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया, शेष 244 आवेदन पत्र जांच में लंबित है। निराकृत आवेदन पत्रों में से 3115 शिकायतों में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध 3644 शिकायतों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 2503 आवेदन पत्र असंज्ञेय प्रकृति, 2658 बढ़ा-चढ़ा कर शिकायत करना पाया गया है। कोई भी शिकायत झूठी नहीं पाई गयी है। (ड.) पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समस्त आवेदन पत्रों पर जांच समय से की जा रही है। यदि किसी शिकायत को अनावश्यक लंबित रखना पाया जाता है तो त्रुटिकर्ता के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।
मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र पर कार्यवाही
[विधि एवं विधायी कार्य]
19. ( *क्र. 1376 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में पत्र पंजीयन क्रमांक 606/CMS/MLA/162/2023, दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से ACS/PS/Secretary से विधि और विधायी कार्य विभाग को प्रेषित किया है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्न दिनांक तक विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर क्या शासन प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी पत्र के आधार पर कब तक क्या कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र पंजीयन क्रमांक 606/CMS/MLA/162/2023, दिनांक 23.01.2023 विधि और विधायी कार्य विभाग को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डिफॉल्टर किसानों की जानकारी
[सहकारिता]
20. ( *क्र. 317 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में जिलेवार उन कृषकों की संख्या बतावें, जो समय पर कर्ज न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हुए तथा वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल डिफॉल्टर किसानों की संख्या कितनी है? वर्षवार बताएं। (ख) प्रश्नाधीन खण्ड (क) में उल्लेखित दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में जिलेवार डिफॉल्टर कृषकों की (1) मूल राशि, (2) ब्याज राशि, (3) कुल राशि, की जानकारी दें। (ग) प्रश्नाधीन खण्ड (ख) में उल्लेखित कितने कृषक किसान ऋण माफी योजना का लाभ न मिलने से डिफॉल्टर हुए तथा कितने कृषक व्यक्तिगत कारणों से कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफॉल्टर हुए? (घ) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक डिफॉल्टर किसानों को सहकारी समितियों से ब्याज रहित कृषि ऋण, खाद तथा बीज मिले, इसके लिए शासन ने पिछले 3 वर्ष में क्या-क्या राहत दी? क्या-क्या प्रयास किये? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या शासन डिफॉल्टर किसानों का संपूर्ण ब्याज तथा मूलधन का 50 % माफ करने की योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुलिस कर्मियों को राहत
[गृह]
21. ( *क्र. 1253 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस विभाग में आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के स्तर के कर्मचारियों के लिए पुलिस रेगुलेशन एक्ट के पैरा 226, कंडिका 3 में सजा का क्या प्रावधान है? क्या उन्हें स्थाई आर्थिक नुकसान (संचयी प्रभाव से) की सजा दी जा सकती है? क्या उपरोक्त संबंध में अलग-अलग समय पर अलग-अलग डी.जी.पी. ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं? जारी निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) उक्त आदेश-निर्देश के बाद भी क्या पुलिसकर्मियों को संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोके जाने की सजा दी जाती है? यदि हाँ, तो क्या यह नियम विरूद्व नहीं है? यदि है तो जो वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी जाती है, उसे रद्द की जाकर राहत दी जायेगी? नर्मदापुरम रेंज में कितने आरक्षकों को वेतनवृद्धि रोके जाने की सजा विगत पंद्रह वर्ष में दी गई? प्रभावित पुलिस कर्मियों की सूची उपलब्ध करावें। (ग) वर्तमान में नर्मदापुरम रेंज के पुलिस अधीक्षक, डी.आई.जी., आई.जी. सहित ए.डी.जी. आदि के पास वेतनवृद्धि रोके जाने की सजा में राहत देने के लिए कितने अपील प्रकरण लंबित हैं? क्या इन प्रकरणों में पुलिस कर्मियों को राहत दिये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो राहत कब तक प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 226, कंडिका-3 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। पुलिस रेगुलेशन 226 कंडिका-3 के अनुसार संचयी प्रभाव से सजा दी जा सकती है। पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) पुलिस रेगुलेशन 226, कंडिका-3 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से कृत्य के अनुपात में दण्ड दिया जाता है। दण्ड पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है। दण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जाता है। नर्मदापुरम रेंज में विगत 15 वर्ष में आरक्षकों को वेतनवृद्धि रोके जाने की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) नर्मदापुरम रेंज में अपील के 2 प्रकरण विचाराधीन हैं। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गुण-दोष के आधार पर अपीलीय स्तर से निराकरण किया जावेगा।
सहकारी समितियों के निर्वाचन
[सहकारिता]
22. ( *क्र. 1726 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी समितियों के सही समय पर निर्वाचन न होने के कारण कितनी समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर प्रशासक नियुक्त किये गए हैं? (ख) सहकारी समितियों के संचालक मण्डल भंग कर प्रशासक नियुक्त होने के उपरांत भी विगत 6 माह से अधिक समय होने पर भी निर्वाचन क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) प्रदेश में जिन सहकारी समितियों के संचालक मण्डल को भंग किया गया है, उनमें से कितनी संस्थाओं ने नियमानुसार 2 माह पूर्व फीस जमा कर निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिये थे? (घ) सहकारी विधान के अनुसार समय अवधि में आवेदन किये जाने के बाद भी संचालक मण्डलों को क्यों भंग किया गया? सहकारी समिति द्वारा समयावधि में आवेदन करने के उपरांत भी निर्वाचन के आदेश जारी क्यों नहीं किये गए? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सा शिक्षकों को डेजिगनेट अवधि का शैक्षणिक अनुभव एवं सुविधाएं
[चिकित्सा शिक्षा]
23. ( *क्र. 1119 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय आदेश क्र. एफ (F) 2-01/ 2018/1/55 राज्य शासन द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के मापदंडानुसार सहायक प्राध्यापक से सह-प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत हेतु पात्र चिकित्सा शिक्षकों को डेजिगनेट करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था? क्या उक्त आदेश के तहत निर्देशित कर डेजिगनेट किए गए चिकित्सा शिक्षकों को डेजिगनेट सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक को डेजिगनेट अवधि का शैक्षणिक अनुभव दिया जायेगा? यदि नहीं, तो नियम उपलब्ध कराएं? (ख) कार्यालय आयुक्त चि.शि. पत्र क्र. 987/स्था./राज/2020 भोपाल, दिनांक 01.10.2020 द्वारा स्वशासी संस्था द्वारा नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 1958 लागू किए गए? उक्त आदेश का पालन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है? सूची उपलब्ध कराएं, नहीं दिया गया है तो विधिसम्मत कारण बताएं?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-01/ 2018/1/55, दिनांक 10.01.2018 में डेजिगनेट चिकित्सा शिक्षकों को शैक्षणिक अनुभव दिए जाने अथवा न दिए जाने का स्पष्ट लेख नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्त आदेश का पालन गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में किया जा रहा है, जिन कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान किया गया है, उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
दर्ज प्रकरणों की जानकारी
[गृह]
24. ( *क्र. 1094 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग के अन्तर्गत वर्ष 2018 से 2022 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के आधार पर पीड़ित को अलग-अलग मामलों में कितनी आर्थिक सहायता राशि, विभिन्न स्तरों से मिली? वर्षवार, जिलेवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुसार अलग-अलग विवरण दें। (ख) प्रश्नाधीन अवधि एवं स्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत दर्ज कितने मामलों में न्यायालय में फैसले हुये? सजायाबी की दर जिलेवार, वर्षवार, प्रमुख 12 अपराध शीर्ष अनुसार जानकारी दें। (ग) प्रश्नाधीन अवधि एवं स्थान में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध में कितने मामले में न्यायालय में फैसले हुये? सजायाबी की दर जिलेवार, वर्षवार, प्रमुख अपराध शीर्ष अनुसार बतावें। (घ) अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक प्रश्नांश (क) वर्णित स्थान में कितने व्यक्तियों पर धारा 151 में प्रकरण दर्ज किया गया? इनमें से कितने को जमानत (1) उसी दिन (2) एक दिन बाद (3) दो दिन बाद (4) 3 से 5 दिन बाद (5) 6 या अधिक दिन बाद दी गई? माह अनुसार जिलेवार, जानकारी देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
पदोन्नति-क्रमोन्नति के नियम-निर्देश
[गृह]
25. ( *क्र. 1867 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.ए.एफ. फोर्स में पदोन्नति-क्रमोन्नति के क्या नियम-निर्देश हैं तथा कार्यवाहक पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? कार्यवाहक पदोन्नति की प्रक्रिया की प्रारंभ से प्रति देते हुए जानकारी देवें। पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक से 23, 25, 7वीं बटालियन में एवं ग्वालियर वाहिनी के किस-किस आर./प्र.आर. एवं अधिकारियों की कार्यवाहक पदोन्नति प्रभार देने का दिनांक नवीन पदस्थापना अंकित करते हुए सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अभी कितने आर./प्र.आर./उच्च पद के कितने कर्मचारी, अधिकारी हैं? जो कार्यवाहक पदोन्नति की पात्रता रखते हैं और उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया? उन्हें कब तक कार्यवाहक पदोन्नति दे दी जावेगी तथा किस-किस माह में पदोन्नति दी जाती है? जनवरी माह में किन-किन कर्मचारी/अधिकारी को पदोन्नति दी जानी थी? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कार्यवाहक पदोन्नति की लंबित सूची समय पर न जारी करने में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक शेष कर्मचारी, अधिकारियों की सूची जारी कर देंगे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में पदोन्नति हेतु जी.ओ.पी. 141/12 का पालन किया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। क्रमोन्नति के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 के द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर समयमान-वेतनमान योजना प्रभावशील की गई है। जी हाँ। पदस्थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) कार्यवाहक प्रभार दिये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय की जी.ओ.पी. क्रमांक 148 के अंतर्गत कार्मिक शाखा से जारी निर्देश दिनांक 06.07.2021 के अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यवाहक प्रभार के संबंध में उपयुक्तता सूची जारी की जाकर रिक्त पदों के विरूद्ध उपयुक्तता सूची के वरिष्ठताक्रम में पात्र अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यवाहक प्रभार दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
खाता
धारकों की
परिपक्वता
राशि का
भुगतान
[गृह]
1. ( क्र. 16 ) श्री महेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में तथा विधानसभा क्षेत्र बीना में सहारा इंडिया लिमिटेड कम्पनी शाखा बीना के द्वारा खाताधारकों की एफ.डी. की परिपक्वता अवधि निकल जाने के पश्चात भी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है खाताधारकों को राशि न मिलने के कारण उनके बच्चों की शादी और पढ़ाई रुक गई है मध्यप्रदेश शासन उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? (ख) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक सहारा इंडिया लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध राशि का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी है, उन पर क्या कार्यवाही की गई है? सहारा इंडिया लिमिटेड कम्पनी द्वारा कितने लोगों से कितनी धनराशि हड़पने का अनुमान है? राज्य सरकार आम लोगों को कम्पनियों की ठगी से बचाने और उन्हें राशि वापिस दिलाने के लिए क्या–क्या प्रयास कर रही है? (ग) राज्य सरकार द्वारा सहारा इंडिया लिमिटेड कम्पनी को मध्यप्रदेश में कब तक प्रतिबन्ध कर दिया जायेगा? (घ) सहारा इंडिया लिमिटेड कम्पनी के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी म.प्र. में खाता धारकों को 28,92,63,349/- रू. की राशि का भुगतान किया गया है। सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा खाता धारकों को भुगतान करने संबंधी म.प्र. तथा विधानसभा क्षेत्र बीना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। शासन द्वारा सहारा इंडिया कंपनी की राशि गबन के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने हेतु जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जिला पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सहारा इंडिया कंपनी की शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर कैम्प लगाये गये हैं। उक्त प्रक्रिया लगातार जारी है। शासन द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। सहारा इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा कितने लोगों से कितनी धनराशि हड़पने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''स'' में समाहित है। सहारा इंडिया कंपनी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की लगातार मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। शिकायत मिलने पर ''मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं दी बैनिंग ऑफ अनरेगूलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट 2019'' के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार।
अतिरिक्त लोक अभियोजन की नियुक्ति
[विधि एवं विधायी कार्य]
2. ( क्र. 18 ) श्री महेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ए.डी.जे. कोर्ट बीना में अतिरिक्त लोक अभियोजन का पद स्वीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान व्यवस्था से अवगत करायें? (ग) यदि रिक्त है तो रिक्त पद भरने की क्या प्रकिया है और कब तक पद भर दिया जायेगा? (घ) यदि नहीं तो कब तक ए.डी.जे. कोर्ट बीना में अतिरिक्त लोक अभियोजन का पद स्वीकृत हो जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) शासन के समक्ष विचाराधीन है, कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर
[जनजातीय कार्य]
3. ( क्र. 67 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश शासन ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने, प्रशिक्षण व खेल गतिविधियां संचालित करने हेतु (तिलहरी) जबलपुर में कितने क्षेत्रफल में आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर का निर्माण कब किस एजेंसी से कितनी राशि में कराया हैं? वर्तमान में इस खेल परिसर का क्या उपयोग हो रहा है। खेल परिसर की क्या स्थिति हैं? (ख) प्रश्नांकित खेल परिसर में कितने स्कूली बच्चों के आवास हेतु कितने कमरों का सर्व सुविधायुक्त हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। इसमें इन्डोर और आउटडोर खेलों की गतिविधियां संचालित करने, खेलों का प्रशिक्षण, अभ्यास करने, खेलों का आयोजन करने की क्या-क्या सुविधाएं, व्यवस्था व संसाधन हैं। इसके लिये कितना स्टॉफ स्वीकृत व पदस्थ है। कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? कोच और कितने पी.टी.आई. के लिये कितने-कितने आवास कार्यालय, हॉस्टल अधीक्षक की व्यवस्था हैं। हॉस्टल में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है? (ग) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में प्रश्नांकित क्रीड़ा परिसर वीरान पड़ा हुआ है। जंगली झाड़ियां उग आई है जंगल की तरह नजर आता है साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? शासन इस क्रीड़ा परिसर को कब तक शुरू करवाना सुनिश्चित करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर का निर्माण 4.00 हेक्टेयर भूमि पर वर्ष 2020 में परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी.आई.यू.) जबलपुर द्वारा 974.29 लाख में कराया गया। वर्तमान में खेल अधोसंरचना का कार्य अपूर्ण होने से छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है। खेल परिसर की स्थिति अच्छी है। (ख) क्रीड़ा परिसर में 100 छात्रों हेतु 42 कमरों का निर्माण कराया गया। विभाग द्वारा निर्धारित खेल विधानुसार आवश्यक खेल अधोसंरचना निर्माणाधीन है। खेल परिसर हेतु स्वीकृत एवं पदस्थ स्टॉफ की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। क्रीड़ा परिसर के संचालन न होने से पद रिक्त हैं। क्रीड़ा परिसर में कोच हेतु 02, अधीक्षक हेतु 01 एवं पी.टी.आई. हेतु 08 आवास तथा कार्यालय व्यवस्था है। खेल अधोसंरचना का कार्य अपूर्ण होने से छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है। (ग) जी नहीं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में क्रीड़ा परिसर संचालन की योजना है।
जिला जबलपुर में आपराधिक घटनाएं
[गृह]
4. ( क्र. 68 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पुलिस प्रशासन जबलपुर के पास आपराधिक घटनाओं को रोकने, अपराधियों पर नियंत्रण रखने, उनकी खोज व पकड़ने हेतु कौन-कौन से संसाधन, उपकरण वाहन व अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं हैं? कौन-कौन से संसाधन, सुविधाएं नहीं है एवं क्यों? इसके लिये जिला प्रशासन एवं शासन ने क्या प्रयास किये हैं। पुलिस थानों में स्वीकृत एवं पदस्थ स्टॉफ की क्या स्थिति है। स्वीकृत कौन-कौन से कितने-कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? (ख) जिले में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, अपहरण व हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलवा, गैंगवार, आगजनी, वाहन चोरी, दुष्कृत्य, दुष्कृत्य व हत्या, सामूहिक दुष्कृत्य, शादी का झांसा देकर यौन शोषण, देह व्यापार, मानव तस्करी, राहजनी, छेड़छाड़, आत्महत्या, गुमशुदा लापता, धोखाधड़ी ठगी, सायबर अपराध, ठगी आदि से सम्बंधित कितने-कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं। कितने मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है एवं कितने अपराधी फरार लापता हैं। इन्हें पकड़ने हेतु ईनाम की कितनी राशि घोषित की गई हैं? बतलावें। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की थाना व माहवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांकित कितने अनसुलझे संगीन मामले हैं। लूट, चोरी, डकैती व वाहन चोरी आदि से सम्बंधित कितने मामलों में कितने अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कितनी नगद राशि व चल अचल संपत्ति बरामद की है। कितने मामलों में कितने अपराधियों को सजा सुनाई गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला जबलपुर में आपराधिक घटनाओं को रोकने, अपराधियों पर नियत्रंण रखने, उनकी खोज व पकड़ने हेतु आर्म्स एम्यूनेशन, टीयर गैस, जाली बाडी गार्ड हेलमेट, केन, एफएसएल यूनिट, फिंगर प्रिन्ट, पुलिस डॉग, सायबर सेल, विवेचना किट, वायरलैस सेट, सीयूजी सिम, 100 डायल, चीता मोबाईल, थाना पेट्रोलिंग, मोबाईल, वज्र वाहन, कम्प्यूटर, सीसीटीएनएस, की सुविधाएं हैं। जिले में पर्याप्त संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। पुलिस थानों में बल संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' में समाहित है।
कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण की जांच
[जनजातीय कार्य]
5. ( क्र. 199 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करोड़ों की लागत से कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण किया गया तथा वर्ष 2021 में जनजातीय कार्य विभाग को सौंपा गया? भवन निर्माण की गुणवत्ता तथा स्टीमेट अनुसार निर्माण पूर्ण हुआ है या नहीं? इसकी जांच की जायेगी? (ख) कन्या शिक्षा परिसर भवन में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी तथा दोषी विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या सेंधवा कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण एवं अधूरे निर्माण कार्य की जांच हेतु राज्य स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच की जायेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत शासकीय कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा के भवन निर्माण कार्य राशि रूपये 2697.66 लाख की लागत का कार्य पूर्ण किया जाकर दिनांक 13.08.2021 को सशर्त जनजातीय कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। भवन निर्माण कार्य प्राक्कलन अनुसार एवं गुणवत्तायुक्त होने से जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) शासकीय कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा के भवन निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा में पूर्ण किया जाकर हस्तांतरित किया गया। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के शेष कार्य प्रगतिरत है। कार्य गुणवत्तायुक्त होने से जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
ग्रेन बैंक योजना
[जनजातीय कार्य]
6. ( क्र. 200 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में स्वीकृत ग्रेन बैंक योजना के संदर्भ में भारत के नियंत्रक महालेखाकर द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन वर्ष 2017 प्रतिवेदन संख्या-3 का प्रथम पृष्ठ एवं उसमें उल्लेखित ग्रामीण ग्रेन बैंक योजना की कंडिका 320 से संबंधित पृष्ठ संख्या 221 से 223 एवं परिशिष्ट पृष्ठ क्रमांक 355 में कितनी हानि शासन को होना बताया है? (ख) इस प्रतिवेदन में हानि के लिए किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया है? (ग) इस योजना अंतर्गत अनुश्रवण (मॉनिटरींग) हेतु जिला बड़वानी में कितनी-कितनी राशि वर्षवार स्वीकृत हुई थी? क्या उक्त राशि का उपयोग हुआ?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) ग्रेन बैंक योजना में खाद्यान्न वितरण पर राशि रूपये 15.75 करोड़ हानि शासन को होना बताया गया है। (ख) जी नहीं। किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। (ग) बड़वानी जिले में वर्ष 2007-08 में राशि रू.8,26,000.00 एवं 2008-09 में राशि रू. 17,78,000.00 कुल राशि रू. 26,04,000.00 स्वीकृत हुई थी, इस राशि में से राशि रू.23,76,000.00 का उपयोग कर लिया गया है।
मुआवजा राशि का भुगतान
[जनजातीय कार्य]
7. ( क्र. 329 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या एन.एच. 69 के लिए बैतूल जिले के ग्राम बरेठा एवं ग्राम धार के आदिवासियों की भूमि, मकान एवं दुकान का मूल्यांकन करवाया जाकर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति शाहपुर एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समित बैतूल ने प्रस्ताव पारित कर मुआवजा राशि का भी भुगतान करवा दिया है? (ख) यदि हाँ, तो उपखण्ड स्तरीय समिति शाहपुर एवं जिला स्तरीय समिति बैतूल ने किस दिनांक की बैठक में किस-किस किसान की भूमि मकान एवं दुकान का कितना मुआवजा भुगतान किए जाने के संबंध में क्या-क्या निर्णय लिया? उसके अनुसार किस-किस दिनांक को किस-किस को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) वन अधिकार कानून 2006 में सड़क निर्माण हेतु भूमि मकान एवं दुकान का मुआवजा निर्धारित करवाने, बैठक में निर्णय लेने एवं भुगतान करवाए जाने का क्या-क्या प्रावधान है? यदि यह प्रावधान नहीं है तो विधि विरूद्ध कार्यवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? (घ) राशि भुगतान के बाद भूमि अर्जन का किस किस दिनांक को प्रकरण दर्ज कर किस दिनांक को अवार्ड पारित किया? इस अवार्ड में मकान एवं दुकान का मूल्यांकन किस वर्ष की गाइड-लाइन से ही स्वीकार किया है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी नहीं, बैतूल जिले में दिनांक 09.04.20215 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा हितग्राहियों की मुआवजा राशि की सहमति एवं ड्राफ्ट प्राप्त होने के आधार पर भूमि के अधिग्रहण के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भूमि, मकान एवं दुकान का मूल्यांकन संबंधित विभागों द्वारा किया जाकर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया हैं। उपखण्ड स्तर समिति शाहपुर की बैठक दिनांक 08.04.2015 का कार्यवाही विवरण एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बैतूल की बैठक का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को भू-अर्जन, मूल्यांकन एवं भुगतान के संबंध में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बैतूल द्वारा अधिनियम की धारा 4 (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही की पूर्णता सुनिश्चित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भूमि अर्जन का 29.12.2016 को प्रकरण दर्ज कर अवार्ड दिनांक 20.01.2020 को पारित किया गया। इस अवार्ड में मकान एवं दुकान का मूल्यांकन 2018-19 वर्ष की गाइड-लाइन के अनुसार अवार्ड में वर्णित है, किंतु इस संबंध में मध्यस्था प्राधिकारी न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है।
वन अधिकार के दावों का निराकरण
[जनजातीय कार्य]
8. ( क्र. 330 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 621/वनअधि/15/136, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 में दिए निर्देश के बाद भी जिला बैतूल में भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) याने अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष लम्बित वनखण्डों में शामिल भूमियों पर बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, खसरा पंजी में दर्ज अधिकारों के अधिकार पत्र से संबंधित कार्यवाही प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं की गई? (ख) दिनांक 16/4/2015 में किन-किन अभिलेखों, दस्तावेजों में दर्ज किन-किन प्रयोजनों एवं अधिकारों के संबंध में क्या-क्या आदेश, निर्देश दिए जाकर जानकारी संकलन हेतु क्या-क्या प्रारूप दिया गया? (ग) जिला बैतूल में धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित कितने वनखण्डों में शामिल कितनी भूमियों की जानकारी दिनांक 16/4/2015 के प्रारूप में संकलित कर संबंधित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई? कितनी भूमि के कितने अधिकार पत्र प्रश्नांकित दिनांक तक वितरित किए गये? (घ) जिला बैतूल में दिनांक 16/4/2015 के पत्र में दिए गए निर्देशों का कब तक पालन किया जाकर धारा 5 से 19 तक की जांच के लिए लम्बित भूमियों पर अधिकार पत्र कब तक दिए जावेंगे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) अनुविभागीय अधिकारी बैतूल, भैंसदेही एवं मुल्ताई अनुभागों में कार्यवाही प्रचलन में है। अनुविभाग शाहपुर हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है। वन अधिकार के दावों के निराकरण की प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वन निवासियों को वन अधिकार पत्र का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
9. ( क्र. 369 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत मण्डला, अनूपपुर बैतूल एवं धार जिले के वीरान ग्रामों तथा नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों की वन भूमियों पर काबिजों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रदान नहीं किए गए? (ख) यदि हाँ, तो मण्डला, अनूपपुर, बैतूल एवं धार जिले में कौन-कौन सा वीरान ग्राम है, कौन-कौन सा ग्राम किस नगरीय सीमा में शामिल है, इनमें से कौन-कौन सा ग्राम अधिसूचित क्षेत्र में है? किस-किस ग्राम की वनभूमि के लिए ग्राम वनाधिकार समिति या मोहल्ला समिति किस दिनांक को गठित की गई? (ग) वीरान ग्राम एवं नगरीय सीमा में शामिल ग्राम की कितनी-कितनी वनभूमि पर काबिज कितने-कितने आवेदकों ने कितनी भूमि के दावे प्रस्तुत किए? यदि प्रश्नांकित दिनांक तक भी वनभूमि पर काबिजों के दावे ही आमंत्रित नहीं किए गए हो तो उसका कारण बतावें। (घ) वीरान ग्राम एवं नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों की वन भूमियों पर काबिजों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए जाने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है, कब तक की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनभूमि पर काबिज वन निवासियों को वन अधिकार पत्र दिये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये है। नगरीय क्षेत्रों में वन अधिकार के दावे प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा
[जनजातीय कार्य]
10. ( क्र. 370 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य मंत्रालय से दिनांक 26/05/2022 को जारी आदेश के अनुसार मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट एवं बैतूल जिले के किस-किस वनग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई? इसमें से किस ग्राम की वर्ष 1980 के आदेश से बनाई खसरा पंजी एवं 31/12/1976 तक के अतिक्रमणकारियों की जानकारी संबंधित वनमण्डल में उपलब्ध हैं? (ख) मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट एवं बैतूल जिले के किस वनग्राम की खसरा पंजी, पटवारी मानचित्र, बी-1, निस्तार पत्रक एवं 31/12/1976 तक अतिक्रमणकारियों की जानकारी किस-किस राजस्व पटवारी को किस दिनांक को दी गई? किस-किस ग्राम पंचायत के सचिव को किस-किस दिनांक को दी गई? (ग) खसरा पंजी में कितनी-कितनी भूमि कितने-कितने पट्टेधारियों एवं अतिक्रमणकारियों के नाम पर दर्ज बताई गई हैं? उनमें से कितने पट्टेधारी एवं कितने अतिक्रमणकारियों को वनग्राम नियम 1977 के तहत कितनी-कितनी भूमि के पट्टे दिए गए थे? उन पट्टों की जानकारी प्रश्नांकित दिनांक तक भी राजस्व पटवारी तथा ग्राम पंचायत को नहीं दिए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) किस ग्राम के संबंध में गत एक वर्ष में किस दिनांक के राजपत्र में किस कानून/नियम के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया? प्रति सहित बतावें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जिला बालाघाट के अंतर्गत कान्हा टाईगर रिजर्व बफर जाने वनमण्डल अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 के प्रावधानों के तहत 06 वनग्रामों की निर्वनीकरण की संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]
11. ( क्र. 382 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अम्बाह बायपास मुरैना में देव राठौर 17 वर्षीय लड़के को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी? प्रश्न दिनांक तक अपराधियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जबकि लोंगट ग्राम में संगीन अपराध न होने पर भी अपराधियों के मकानों को तोड़कर कार्यवाही हुई? क्या यह कानून केवल लोंगट ग्रामवासियों के लिए बना है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार देव राठौर के हत्या के आरोपियों के प्रति जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। दिनांक 08.01.2023 को अम्बाह वायपास मुरैना में देव राठौर 17 वर्षीय लड़के का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी नहीं, उक्त घटना के आरोपी गौरव उर्फ बच्चा सिकरवार, आरोपी देवेन्द्र सिकरवार को दिनांक 12.01.2023, मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर को दिनांक 17.01.2023 एवं आरोपी मयंक आदिवासी (पटेल) को दिनांक 18.01.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जबकि शेष आरोपी विजय पुत्र सुरेश की गिरफ्तारी हेतु 5000/-रूपये का ईनाम घोषित कर, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस द्वारा ग्राम लोंगट के अपराधियों के मकान तोड़े गए है। यह सही है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण होने से जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है, जिसमें पुलिस बल सुरक्षार्थ उपलब्ध कराया गया था। (ख) अनाधिकृत मकान एवं अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। प्रशासन की मांग पर ही सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाता है। जिला प्रशासन देव राठौर के हत्या के आरोपियों के अनाधिकृत मकान अथवा अतिक्रमण तोड़ने हेतु कार्यवाही के लिए सुरक्षा बल की मांग नहीं की गई है।
वन मार्गों को राजस्व मार्ग का दर्जा
[जनजातीय कार्य]
12. ( क्र. 443 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) रायसेन जिले में कितने वन ग्राम हैं? उनकी सूची दें उनमें से किन-किन वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित हैं? कब तक वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किय जायेगा? (ग) रायसेन जिले के किन-किन वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है? क्यों कारण बतायें तथा कब तक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी? (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत उक्त ग्राम के निवासियों को क्या-क्या सुविधायें मिलेगी? पूर्ण विवरण दें। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत उक्त ग्रामों में सड़क निर्माण हेतु प्रचलित वन मार्गों को भी राजस्व मार्ग का दर्जा दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। वन अधिकार की प्रक्रिया अर्द्यन्यायिक की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा वनग्राम की भूमि निर्वनीकृत करने पर ग्रामवासियों को राजस्व ग्राम की भांति सुविधायें मिलेंगी। वनग्राम की निर्वनीकृत भूमि पर निर्मित वनमार्ग का उपयोग राजस्व भूमि के रूप में किया जा सकेगा।
नियम विरूद्ध की गई पदोन्नति की जांच
[चिकित्सा शिक्षा]
13. ( क्र. 451 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 08.03.2021 के परि. अता.प्र.सं. 68 (क्र. 3486) के प्रश्नांश (क) के उत्तर में जानकारी दी गई थी कि पूर्व में की गई दो जांच विरोधाभासी होने के कारण गृह विभाग द्वारा पुन: जांच के निर्देश दिये गये हैं एवं जांच उपरांत कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो जांच उपरांत की गई कार्यवाही से अवगत करायें? (ख) क्या अतिरिक्त महानिदेशक भोपाल द्वारा प्रकरण में तीसरी जांच की गई थी? तीसरी जांच के क्या परिणाम रहे? जांच प्रतिवेदन की प्रति दें? (ग) क्या विधान सभा सदन में जांच किये जाने की जानकारी दिये जाने के बाद भी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियम विरूद्ध जांच की रिपोर्ट का इंतजार किये बिना एवं जांच को गायब कर डॉ. अनुज भार्गव को पदोन्नति दे दी गई, जबकि तीसरी जांच में डॉ. अनुज भार्गव को फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति दिया जाना सत्यापित किया गया था? (घ) प्रश्नांकित पुलिस महानिदेशक भोपाल द्वारा की गई तीसरी जांच की रिपोर्ट किस स्तर से गायब की गई? क्या इसमें गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय स्थित अधिकारी अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है? क्या शासन इसकी जांच लोकायुक्त से करायेगा? साथ ही गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित तत्कालीन अधिष्ठाता जिनके द्वारा श्री भार्गव को दोषमुक्त किया गया तथा पदोन्नति की गई? इसकी भी जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (ख) जी हाँ उक्त रिपोर्ट गृह विभाग से दिनांक 22.02.2023 को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया अथवा एम.सी.आई. (एन.एम.सी.) द्वारा परीक्षण कराने का अभिमत दिया गया है। (ग) डॉ. अनुज भार्गव को दिनांक 28.09.2021 को पदोन्नति दी गई। शेष उत्तरांश "ख" अनुसार। (घ) तीसरी जांच की रिपोर्ट गृह विभाग से दिनांक 22.02.2023 को प्राप्त हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। डॉ. अनुज भार्गव को अधिष्ठाता द्वारा दोष मुक्त किये जाने एवं प्रदान की गई पदोन्नति के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जाँच संस्थित की गई है।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कराये गये कार्य
[जनजातीय कार्य]
14. ( क्र. 668 ) श्री संजय शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2018 से वर्तमान तक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा क्या कार्य किये गये? विधानसभावार, वर्षवार व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों की स्थानवार, कार्यवार व्यय राशि सहित जानकारी प्रदान करें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतें
[लोक सेवा प्रबन्धन]
15. ( क्र. 733 ) श्री आरिफ मसूद : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. हेल्पलाइन (181) में दर्ज शिकायत क्रमांक 15640428, 15691268, 15722079, 15871536, 15882522, 15986842, 15994750, 16066806, 16175722, 16229574, 16247334, 17582591, 18356441, 1914899 में शिकायतकर्ता का नाम एवं शिकायत किनके विरूद्ध की गई थी तथा किस विभाग से संबंधित है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शिकायतों की जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या संबंधित शिकायतें भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई थी तथा विभाग ने शिकायतों को माफियाओं के दबाव में आकर Force Close कर दिया है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
नवीन शस्त्र लाइसेन्स की स्वीकृति
[गृह]
16. ( क्र. 794 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन कलेक्टर मुरैना को वर्ष 2021-22 में नवीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत कराने की अनुशंसा के लिए प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कितने आवेदन पत्र दिए गए? उनमें से कितने व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किए गए? पत्रों की प्रतियों सहित विवरण देवें। प्रश्नकर्ता की अनुशंसा पर कोई भी शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण देवें। (ख) क्या नवीन शस्त्र लाइसेन्स पुलिस अधीक्षक कार्या. से समस्त नियमों एवं कार्यवाही का पालन करते हुए कलेक्टर कार्यालय भेजे जाते हैं? यदि हाँ, तो मुरैना कलेक्टर कार्यालय में प्रश्नांश (क) अनुसार दिए गए आवेदन वाले शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृति के लिए क्यों लंबित हैं? (ग) वर्तमान में मुरैना कलेक्टर कार्यालय में कितने शस्त्र लाइसेन्स आवेदन प्रकरण लंबित हैं तथा प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिए गए पत्रों अनुसार नवीन शस्त्र लाइसेन्स कब तक स्वीकृत कर दिए जाएंगे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) तत्कालीन कलेक्टर मुरैना को वर्ष 2021-22 में नवीन शस्त्र लायसेंस स्वीकृत कराने की अनुशंसा के लिए प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा 33 व्यक्तियों के नवीन शस्त्र लायसेंस स्वीकृत करने की अनुशंसा अपने पत्रों से की गयी है, जिनकी प्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जो कि प्रक्रियाधीन है। नवीन शस्त्र लायसेंस की स्वीकृति के लिए, निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति होने के उपरान्त ही नवीन शस्त्र लायसेंस को स्वीकृति हेतु विचार में लिया जाता है। (ख) हाँ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नवीन शस्त्र लायसेंस की स्वीकृति के लिए समस्त नियमों एवं कार्यवाही का पालन कर प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को भेजे जाते है। उक्त प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) इस कार्यालय में विभिन्न आर्म्स लायसेंस विषयक 1226 जिसमें से 836 आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक मुरैना को पुनः सत्यापन हेतु भेजे गये है शेष 390 आवेदन विहित प्रकियाओं की पूर्ति हेतु विचाराधीन है।
पेंशन आपके द्वार व्यवस्था
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
17. ( क्र. 809 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान राज्य स्तर से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रतिमाह सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में किया जाता है संबंधित हितग्राहियों को पेंशन राशि जमा होने की सूचना किस माध्यम से कौन देता है? (ख) बैंकों से 5 किलोमीटर की परिधि से दूर ग्राम पंचायतों में बी.सी./पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशन राशि के वितरण हेतु पेंशन आपके द्वार व्यवस्था लागू की गई है रायसेन जिले में कितनी ग्राम पंचायतों बैंकों से 5 किमी की परिधि से दूर हैं? जनपद पंचायतवार सूची दें। (ग) रायसेन जिले में बैंकों से 5 किमी की परिधि से दूर किन-किन ग्राम पंचायतों, किस-किस माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत होता है? दिनांक 1 जनवरी, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि में किन-किन दिनांकों में किस-किस पंचायतों में किस-किस के द्वारा पेंशन राशि का भुगतान किया गया? (घ) पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान हो रहा है अथवा किन-किन की पेंशन बिना किसी कारण के बंद हो गई? इसके सत्यापन की क्या-क्या व्यवस्था है तथा रायसेन जिले में सत्यापन प्रतिमाह क्यों नहीं करवाया जाता? कारण बतायें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न, पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को पेंशन राशि भुगतान की सूचना बैंक खाता से लिंक मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। (ख) जी हाँ, पेंशन आपके द्वार व्यवस्था के अंतर्गत जनपद पंचायतों द्वारा 301 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित किया गया है। चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में से 135 ग्राम पंचायतों में बी.सी. नियुक्त किया जाकर पेंशन वितरण की कार्यवाही की जा रही है। रायसेन जिले में 5 किलोमीटर की परिधि से दूरी की जानकारी जनपद पंचायतवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) रायसेन जिले में बैंकों से 5 किलोमीटर की परिधि से दूरी की ग्राम पंचायतों में बी.सी./पोस्टमेन के माध्यम से पेंशन राशि वितरण की जा रही है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। पेंशन राशि का भुगतान बी.सी. के माध्यम से किया जाता है, साथ ही साथ शासन की अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सामान्य नागरिकों को भी आवश्यकतानुसार राशि निकालने की सुविधा बी.सी. के माध्यम से प्राप्त होती है, मात्र पेंशन हितग्राहियों को डेटा पृथक से बैंक/बी.सी. द्वारा संकलित नहीं किया जाता है, जिस कारण से पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की जानकारी बैंक स्तर से उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लीड बैंक मेनेजर सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया जिला रायसेन का पत्र क्रमांक/एलबीओ/2022-23 दिनांक 17.2.2023 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है जो एक सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें हितग्राहियों की मृत्यु होने के उपरांत सूचना प्राप्त होने पर पेंशन बंद की जाती है तथा जो हितग्राही पेंशन योजना की पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें शासन नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जाती है। समय-समय पर पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक एवं वार्ड प्रभारी द्वारा सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौ-शाला में सैकड़ों गायों की मृत्यु
[पशुपालन एवं डेयरी]
18. ( क्र. 848 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को भोपाल के बैरसिया स्थित गौ-शाला में सैंकड़ों गायों के शव मिलने की जानकारी है? (ख) उपरोक्त गौ-शाला किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है? इस संस्था को पिछले 10 वित्तीय वर्ष में कितना-कितना अनुदान दिया गया? (ग) गौ-शाला में सैंकड़ों गायों के शव मिलने की घटना के बाद संबंधित संस्था और उनके संचालकों पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) इस घटना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रदेश में गौ-शाला हेतु अनुदान लेने वाली संस्थाओं का ऑडिट कराकर अनुदान राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करायेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। विभागीय निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर एवं परिसर के समीप 96 गायों के शव/कंकाल पाये गये थे। (ख) गौसेवा भारती गौशाला ग्राम बसई विकासखण्ड बैरसिया जिला भोपाल की संचालिका श्रीमती निर्मला शांडिल्य के द्वारा संचालित थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में भोपाल जिला प्रशासन द्वारा गोशाला प्रबंधन पर पुलिस थाना बैरसिया में अपराध क्र; 66/22 धारा 279, 270 भा.दं.वि. एवं 11 (1) ज पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 अंतर्गत दिनांक 30.01.2022 को पंजीबद्ध कराया गया है एवं मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड भोपाल के आदेश क्र. 339-41, दिनांक 17.02.2022 द्वारा 09.02.2022 से पंजीयन निरस्त किया गया है। (घ) गौशालाओं के संचालकों द्वारा समिति पंजीयन नियमों अनुसार ऑडिट कराया जाता है एवं गौशाला संचालकों से राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।
सेन समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
19. ( क्र. 869 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में सेन समाज द्वारा समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग की है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्या सेन समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या 23 मार्च 2007 में भी विधानसभा में बहुमत के साथ सेन समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु अशासकीय संकल्प पारित किया गया था? यदि हां, तो अभी तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई? (ग) क्या शासन की मंशा सेन समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की है? यदि हाँ, तो इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? सेन समाज को कब तक अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जावेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। दि. 04.09.1977। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। अशासकीय संकल्प के पालन में आवश्यक प्रस्ताव विभाग के पत्र क्र. 21-103/2006/4/25 दिनांक 16.05.2007 द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है। उक्त प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु विभाग द्वारा स्मरण भी कराया गया है किंतु भारत सरकार द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय की जानकारी अप्राप्त है। (ग) किसी जाति समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को होने से समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
कर्मचारी शिक्षकों की पदोन्नति
[जनजातीय कार्य]
20. ( क्र. 939 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिसम्बर 2022 सत्र में विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1563 में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अपूर्ण एवं असत्य जानकारी दी गई है? क्योंकि आज तक कई प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता होने के उपरांत भी क्रमोन्नति के लाभ से वंछित हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 523 दिनांक 17/01/2020 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? इनके लिये कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं? (ग) वर्ष 2022-23 में विभाग को छात्रावासों की मरम्मत एवं सुविधाओं के विस्तार के लिये शासन से कितनी राशि का बजट आवंटन प्राप्त हुआ? खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन छात्रावासों में किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (घ) विभाग में लाखों करोड़ों के कार्य किस तकनीकी विभाग/अधिकारी के मार्गदर्शन में कराये गये हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएंगा? (ड.) क्या विभाग द्वारा कराये गये इन समस्त निर्माण विकास/मरम्मत कार्य की जांच शासन के अन्य निर्माण विभागों, जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/लोक निर्माण विभाग से कराई जाएगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी नहीं। तत्समय नियमित शिक्षक/कर्मचारियों को क्रमोन्नति दिये जाने संबंधी जानकारी प्रदाय की गई है पात्र प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति दिये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/अ.आ.क्र./स्था./2020/523 दिनांक 27.01.2020 के पश्चात आदेश क्रमांक/अ.जा.क./स्था. 2021/105 दिनांक 14.01.2021 तथा आदेश क्रमांक/अ.जा.क./स्था./न.क्र. 298/2020/1777 दिनांक 26/04/2022 के द्वारा पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। क्रमोन्नति दिया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग के छात्रावासों की मरम्मत एवं सुविधाओं के विस्तार के लिये शासन से प्राप्त बजट आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है एवं खण्डवा विधानसभा में छात्रावासों में कराये गये कार्यों पर व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) विभाग में कराये जाने वाले कार्य विभागीय तकनीकी अमला एवं शासकीय निर्माण विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में कराये जाते है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। (ड.) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों हेतु संचालित योजनाएं
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
21. ( क्र. 970 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड भितरवार एवं घाटीगाँव अंतर्गत किन-किन ग्रामों में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु परिवार निवासरत हैं? ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? ग्रामवार एवं परिवार वाईज संस्था सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विभाग के द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड भितरवार एवं घाटीगांव में ऐसे कुल कितने परिवारों को विभाग के द्वारा किन-किन योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है? विगत 3 वर्षों का योजना का नाम, ग्राम सहित एवं लाभान्वित हित ग्राहियों का विवरण उपलब्ध करावें। (ग) विभाग के द्वारा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण हेतु ग्वालियर जिले को दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट उपलब्ध कराया गया है? प्राप्त बजट का किस-किस निर्माण या अन्य कार्यों में किस-किस पंचायत में कितना-कितना उपयोग किया गया है? पूर्ण विभाग के द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण हेतु संचालित याजनाओं का विवरण उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) बेस लाईन सर्वे के अभाव में ग्रामवार, परिवारों की संख्यात्मक जानकारी संभव नहीं है। सामान्य जानकारी के अनुसार विकासखंड भितरवार में मूलबाबा का पुरा, देवरी टाका, मोहरसिंह का पुरा में बंजारा जाति के परिवार, चमेली का चक में कंजर जाति के परिवार निवासरत है। विकासखंड घाटीगांव के हुकुमगढ़, करई, आरोन, बन्हेरी, में बंजारा एवं बघेल जाति के परिवार निवासरत है। (ख) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड भितरवार एवं घाटीगांव के कुल 179 परिवार, सैनिक/निजी स्कूल, छात्रावास एवं मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजनांतर्गत लाभान्वित हुए है। विगत 3 वर्षों का योजनावार, ग्रामवार एवं हितगाहीवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर जिले में किसी भी पंचायत में निर्माण या अन्य कार्य नहीं हुए है, अतः जानकारी निरंक। संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किये गये कार्य की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
22. ( क्र. 972 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भितरवार विधानसभा अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग अन्तर्गत कुल कितने विकास कार्य/विद्युतीकरण/हितग्राही मूलक कार्य कराये गये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृत लागत, स्वीकृत दिनांक वर्ष, व्यय राशि, कार्य की भौतिक तथा वित्तीय स्थिती एवं कार्य एजेन्सी के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वर्तमान में कुल कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहे का क्या कारण हैं तथा कब तक अपूर्ण कार्य पूर्ण किये जायेंगे? (ग) जनजातीय कार्य विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय बतावें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
नवीन शस्त्र लायसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण
[गृह]
23. ( क्र. 1026 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत (क) नवीन शस्त्र लायसेंस के कितने प्रस्ताव जिला कलेक्टर मुरैना को दिनांक जनवरी 21 से नवम्बर 22 तक प्राप्त हुये हैं? इनमें से कितने नवीन शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये गये है? (ख) एरिया वृद्धि, वृद्धहस्तांतरण एवं फोती शस्त्र लायसेंसों के कितने प्रस्ताव जिला कलेक्टर को प्राप्त हुये है? इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं? कितने स्वीकृत होना शेष हैं? शेष प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में नवीन शस्त्र बनवाने हेतु आवेदकों के चरित्र उत्तम हैं, जिसका सत्यापन पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा किये जाने के बावजूद नवीन शस्त्र लायसेंस क्यों नहीं बनाये गये? (घ) क्या इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता विधायक द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से शस्त्र लायसेंसों के प्रकरणों पर कलेक्टर जिला मुरैना का ध्यान भी आकर्षित कराया गया है? यदि हाँ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा वस्तुस्थिति संज्ञान में लाने के बाद में जिला कलेक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत नवीन शस्त्र लायसेंस के कुल 86 प्रस्ताव दिनांक 01 जनवरी 21 से नवम्बर 22 तक पुलिस अधीक्षक मुरैना से अनुशंसा सहित प्राप्त हुये है, इनमें से 20 नवीन शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये गये है। (ख) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत अन्य राज्यों हेतु एरिया वृद्धि के 18 प्रस्ताव, वृद्धहस्तांतरण एवं फौती शस्त्र लायसेंसों के कुल 36 प्रस्ताव दिनांक 01 जनवरी 21 से नवम्बर 22 तक पुलिस अधीक्षक मुरैना से अनुशंसा सहित प्राप्त हुये है, इनमें से 22 वृद्धहस्तांतरण एवं फौती शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये गये है। शेष 14 वृद्धहस्तांतरण एवं फौती शस्त्र लायसेंस के प्रस्ताव तथा एरिया वृद्धि के 15 प्रस्ताव विचाराधीन है, परीक्षण उपरांत विधिवत निराकरण किया जावेगा। (ग) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत नवीन शस्त्र लायसेंस के 66 प्रस्ताव लंबित है, इन पर परीक्षण उपरांत विधिवत कार्यवाही की जावेगी। (घ) हाँ माननीय विधायक द्वारा शस्त्र लायसेंसों के प्रकरणों पर ध्यान आकर्षित कराया गया है। विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अंतर्गत 20 नवीन शस्त्र लायसेंस एवं 22 वृद्धहस्तांतरण व फौती शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये जा चुके है शेष प्रकरणों का परीक्षण उपरांत विधिवत निराकरण किया जावेगा।
चिकित्सा शिक्षा हेतु मेडिकल कॉलेज की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
24. ( क्र. 1027 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर कब से संचालित हैं? इनमें कितनी-कितनी सीटें किस-किस श्रेणी की हैं? सूची प्रदान करें। (ख) जिला मुरैना में चिकित्सा शिक्षा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय न होने से छात्र-छात्राओं को प्रदेश के अन्य जिलों में शिक्षाग्रहण करने जाना पड़ता है? चिकित्सा शिक्षा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की मांग जन प्रतिनिधियों एवं छात्र-छात्राओं द्वारा निरंतर की जा रही है। जिला मुरैना में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के संबंध में सरकार कोई विचार कर रही है? अगर हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा समय-समय पर लिए गये नीतिगत निर्णय अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वेतन निर्धारण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति
[जनजातीय कार्य]
25. ( क्र. 1041 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत श्री रतनसिंह टेगौर, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक विकासखण्ड अलीराजपुर के पक्ष में न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के निर्णय के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने से खण्ड शिक्षा अधिकारी कट्टीवाड़ा द्वारा वेतन निर्धारण किया गया है? (ख) क्या यह सही है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी अलीराजपुर द्वारा किया गया वेतन निर्धारण को संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा संभाग इन्दौर द्वारा सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें वित्त विभाग की सहमति की अनिवार्यता दर्शाते हुए वेतन निर्धारण अनुमोदित न कर वापस कर दिया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कब-कब विभाग एवं जनप्रतिनिधि द्वारा वेतन निर्धारण प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र कार्यालय प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल को पत्र प्रेषित किये गये दिनांक सहित बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में भेजे गये पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं तो क्यों। कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभाग कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वित्त विभाग की सहमति सहित प्रशासकीय स्वीकृति चाही गयी है। (ग) सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला अलीराजपुर से आयुक्त जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल को दिनांक 21.02.2022 को पत्र प्राप्त हुआ एवं श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र कुक्षी जिला धार का अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 10.11.2022 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग को प्राप्त हुआ। (घ) कोष एवं लेखा द्वारा लगाई गई आपत्ति के निराकरण हेतु जिले से प्राप्त पत्र के संदर्भ में श्री रतनसिंह टेगौर, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक की मूल सेवापुस्तिका परीक्षण हेतु मंगाये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लंबित राशि का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
26. ( क्र. 1048 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या खरगोन जिले अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि विगत वर्षों की लंबित है? हाँ, तो वह राशि क्या है? लंबित राशि की जानकारी वर्षवार, विकासखण्डवार एवं कार्यवार प्रदाय करें। वर्तमान तक राशि लंबित होने का क्या कारण है तथा उक्त राशि कब तक प्रदाय की जायेगी? क्या उक्त राशि राज्य को केन्द्र से प्राप्त नहीं हुई है? हाँ तो राशि प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? केन्द्र सरकार से राशि की मांग हेतु जारी किये गये पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। यह भी बताये कि खरगोन जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) से वर्ष 2020 -21, 2021-22 एवं 2022-23 में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदाय या अनुमोदन किया गया है? विकास खण्डवार, स्वीकृत कार्य का नाम एवं राशि के विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा ऐसे कार्य भी हैं जिनकी राशि परियोजना में प्राप्त होकर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना शेष है? हाँ तो जानकारी कार्यवार, वर्षवार प्रदाय करें तथा इसका लंबित रहने का क्या कारण है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में खरगोन परियोजना अंतर्गत भारत सरकार से कार्य स्वीकृत नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आपराधिक घटनाओं की जानकारी
[गृह]
27. ( क्र. 1066 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में चोरी, लूटपाट, राहजनी, बलात्कार और किसानों के कृषि उत्पाद एवं कृषि यंत्रों की चोरी की कितनी-कितनी घटनाएं हुई हैं? थानेवार विवरण देवें। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट करने, डराने धमकाने एवं उनका उत्पीड़न करने की कितनी घटनाएं हुई? थानेवार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) और ख) में किन-किन शिकायतों में मामला दर्ज किया, जांच की गई, दोषियों को न्यायालय में पेश किया गया? न्यायालय से क्या सजा हुई? विवरण देवें। (घ) उपरोक्तानुसार थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों को क्या चिन्हित किया गया है जो आदतन मामला दर्ज कराकर समझौता करते हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' में समाहित है। (घ) जानकारी उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निरंक है।
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण बस्तियों का विकास
[अनुसूचित जाति कल्याण]
28. ( क्र. 1067 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्य स्थान की जानकारी दें? (ख) मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु कब-कब पत्र भेजे गये और उन पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है? कितने शेष हैं? शेष हैं तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच गठित कमेटी
[चिकित्सा शिक्षा]
29. ( क्र. 1070 ) श्री तरूण भनोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 2214 दिनांक 18.10.2022 को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा को जबलपुर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक्सपायर्ड केमिकल एवं डिस्टिल्ड वॉटर के उपयोग के संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के उक्त मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन कर कार्यवाही की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो वर्णित (क) के संबंध में जांच कमेटी के द्वारा विभाग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले में जिस महिला नर्सिंग अधिकारी को दोषी करार दिया गया है ने अपने लिखित बयान में सुपर स्पेशलिटी प्रबंधन पर शासकीय दस्तावेजों में कूटरचित परिवर्तित तैयार कर विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष गुमराह एवं दिग्भ्रमित करने की शिकायत की गई है? (घ) यदि हाँ तो तत्संबंध में विभाग द्वारा महिला नर्सिंग अधिकारी के शिकायत पर शासन में अब तक क्या कार्यवाही की है और कमेटी द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपयोग किए गए एक्सपायर्ड केमिकल एवं डिस्टिल्ड वॉटर में संलिप्त कितने अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और विभाग द्वारा उनपर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ड.) क्या विभाग तत्कालिन महिला नर्सिंग अधिकारी को पुन: उनके मूल पद पर पदस्थापना का विचार करेगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जांच प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। (घ) संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा स्तर से जांच समिति का गठन किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। (ड.) जांच पूर्ण होने के उपरांत गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
जे.ए.एच. अस्पताल में रिक्त पदों की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
30. ( क्र. 1095 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर चम्बल सम्भाग के सबसे बड़े अस्पताल जे.ए.एच. समूह में फरवरी 2023 की स्थिति में स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो पदों को भरने में न भरने के क्या कारण हैं, इन्हें कब तक भरा जा सकेगा? (ख) क्या एम.बी.बी.एस, एमडी, एमएस व एसीएच की सीटें बढ़ाने में प्रशासन को उच्च स्तर के चिकित्सकों की कमी के कारण कठिनाई व विलम्ब हो रहा है? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या इन्दौर, भोपाल के मेडिकल कॉलेजों में काफी समय पूर्व एम.बी.बी.एस की सीटें बढ़ाई गई, लेकिन ग्वालियर के ही पिछड़ने के क्या कारण हैं? (घ) क्या चिकित्सकों के आरक्षण रोस्टर एवं नियमों के लिये समिति का गठन किया गया है? उनके नामों की जानकारी दी जावे। यह कार्य समिति द्वारा कब तक समाप्त कर दिया जाकर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जयारोग्य चिकित्सालय, ग्वालियर में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के स्वीकृत पदों हेतु 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। तत्पश्चात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक पदों के युक्ति युक्तकरण की कार्यवाही की गई, जिसकी अनुसूची अप्रैल 2022 में जारी की गई थी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। अनुसूची जारी होने के उपरांत आरक्षण रोस्टर का संधारण किया गया है, पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है एवं यह एक सतत् प्रक्रिया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ख) गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में एम.बी.बी.एस. की सीटों में सत्र 2021-22 में 20 सीटों की वृद्धि हुई थी जिससे कुल सीटें 180 से 200 सीट्स हुई थी। विगत वर्षों में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के विभिन्न विभागों में एम.डी/एम.एस एवं एम.सी.एच (न्यूरोसर्जरी) में भी पी.जी. सीटों में वृद्धि हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में एम.बी.बी.एस सत्र 2021-22 में उत्तरांश ''ख'' अनुसार सीटों की वृद्धि हुई है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश के उत्तर में आरक्षण रोस्टर एवं नियमों के लिए गठित समिति के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है।
मुख्यमंत्री डेरी प्लस योजना अंतर्गत भैंसों की खरीदी
[पशुपालन एवं डेयरी]
31. ( क्र. 1113 ) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री डेरी प्लस योजना अंतर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों का चयन किया गया है? योजना में जिलों के चयन का आधार क्या है? (ख) उपरोक्त योजना अंतर्गत भैंसे प्रदाय करने वाली कौन-कौन सी एजेंसी का चयन किया गया? निविदाओं में किन-किन एजेंसी द्वारा भाग लिया गया है? किसानों को कितनी कीमत की भैंसे प्रदाय की जा रही हैं? (ग) क्या योजना में जो भैंसे प्रदान की गई हैं, उसकी कीमत बाजार भाव से डेढ़ गुना अधिक की हैं? यदि हाँ, तो बाजार भाव से अधिक कीमत की भैंसे खरीदी जाकर किसानों को दिए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम हेतु पायलट के रूप में सीहोर, विदिशा एवं रायसेन जिलों का चयन किया गया है। (ख) नरूसन्स लॉईवस्टॉक एजेंसी करनाल, सचदेवा डेयरी फार्म रोहतक एवं यादव डेयरी फार्म देवास का चयन किया गया। अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी की गई थी, जिसमें नरूसन्स लॉईवस्टॉक एजेंसी, सचदेवा डेयरी फार्म, जे.डी. फार्म एवं यादव डेयरी फार्म द्वारा भाग लिया गया था। योजना के प्रावधान के अनुसार एक मुर्रा दुधारू भैंस 1,20,000.00 रूपये की तथा दूसरी मुर्रा भैंस 90,000.00 रूपये की (05 माह से अधिक की गर्भित) प्रदाय की जा रही है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपराध पंजीबद्ध किया जाना
[गृह]
32. ( क्र. 1120 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका परिषद् मनावर धार ने अपने पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को थाना प्रभारी मनावर जिला धार को पत्र लिखकर कौन-कौन सी जानकारी संलग्न कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है? (ख) दिनांक 13/12/2022 से प्रश्नांकित दिनांक तक थाना मनावर ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? किस दिनांक को किस-किस धारा में किस-किस के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया? यदि प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया हो तो उसका कारण बताएं। (ग) नगर पालिका परिषद् मनावर के द्वारा थाना मनावर प्रेषित पत्र में दिए गए तथ्यों के अलावा कौन-कौन से साक्ष्य के संकलन किए जाने तथा किस-किस तरह की जांच किए जाने के कारण प्रश्नांकित दिनांक तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया? थाना मनावर ने नगरपालिका परिषद मनावर को क्या-क्या निर्देश दिए हैं? इसकी प्रति सहित जानकारी देवें। (घ) नगरपालिका की भूमि का अवैध हस्तांतरण करने वालों को क्या पुलिस एवं विभाग द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है? यदि नहीं तो थाना मनावर कब तक अपराध पंजीबद्ध करेगा? यदि प्राथमिकी दर्ज की है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नगरपालिका परिषद मनावर से दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र थाना प्रभारी मनावर जिला धार को प्राप्त होना नहीं पाया गया है। नगर पालिका मनावर द्वारा प्रदत्त कोई आवेदन पत्र थाने पर जांच हेतु प्राप्त होना नहीं पाया गया है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नगर पालिका की भूमि पर अवैध हस्तानांतरण करने वालो को पुलिस एवं विभाग द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण
[जनजातीय कार्य]
33. ( क्र. 1161 ) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग के पत्र क्रंमाक/निर्माण/2/2022-23/17636 भोपाल दिनांक 29.08.2022 के द्वारा बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत घाटपिपरिया में कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण के संबध में पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराते हुये उक्त पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि निर्माण एजेंसी को कब तक आवंटित की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ठेकेदार/एजेंसी से अधिरोपित जुर्माना राशि की वसूली
[चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 1197 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में क्या गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय जयारोग्य चिकित्सालय परिसर एवं एक हजार बिस्तर अस्पताल परिसर में निर्माण ठेकेदार, पार्किंग ठेकेदार, सफाई सुरक्षा ठेकेदार अथवा एजेंसी द्वारा अनियमितता किये जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 01 जनवरी 2019 से उत्तर दिनांक तक कोई मौखिक अथवा लिखित नोटिस/जुर्माना आदेश जारी किया अथवा अन्य किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस ठेकेदार/एजेंसी के विरूद्ध किस कारण, कब-कब, क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई? किस-किस पर कितना-कितना जुर्माना किस सक्षम अधिकारी के आदेश से लगाया गया? (ख) क्या उत्तर दिनांक तक किसी ठेकेदार/एजेंसी से जुर्माना के रूप में तथा किसी भी प्रकार की कोई राशि की वसूली की गई है? यदि हां, तो किससे, कितनी और कब-कब? यदि नहीं, तो शासन को क्या कोई राजस्व की हानि हुई है? यदि हां, तो कितनी राशि? इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। सफाई सुरक्षा एजेन्सी तथा पार्किंग ठेकेदार पर संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय, ग्वालियर द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जेल में कैदियों को प्रदत्त सामग्री
[जेल]
35. ( क्र. 1225 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में किस-किस स्थान पर किस-किस स्तर की जेले हैं? इन जेलों में कितने कैदियों को रखने की क्षमता है? दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में इन जेलों में कितने-कितने कैदी रखे गये हैं? पूर्ण विवरण देवें। वर्तमान में जेल में बंद कैदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची उपलब्ध करायें। इसमें उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्यंजन की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में जबलपुर संभाग की जेलों में कैदियों के दैनिक उपयोग भोजन आदि का कितना-कितना भुगतान किस-किस ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को किया गया? प्रत्येक जेलवार अलग-अलग जानकारी देवें। (ग) जबलपुर संभाग की जेलों में प्रश्नांश (क) अवधि में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं तथा कितने-कितने पद किस-किस जेल में किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के रिक्त हैं? पदस्थ कर्मचारियों का नाम, पद, वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक अलग-अलग जेलवार स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जबलपुर संभाग के अंतर्गत केन्द्रीय जेल, जबलपुर, नरसिंहपुर, जिला जेल, कटनी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, डिण्डौरी, सब जेल, सिहोरा, पाटन, अमरवाड़ा, लखनादौन, बैहर एवं वारासिवनी है। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में इन जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता एवं कैदियों की संख्या का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। वर्तमान में जेल में बंद कैदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-घ अनुसार है।
गौशालाओं में गाय की सुरक्षा
[पशुपालन एवं डेयरी]
36. ( क्र. 1240 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 350 करोड़ देवी देवता वास करने वाली गाय की हड्डी व चमड़ी के व्यवसाय पर प्रश्नकर्ता के अशासकीय संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 11/07/2014 को चर्चा के दौरान सदन के समक्ष यह आश्वासन आया था कि धर्मगुरूओं से चर्चा करेंगे? यदि हाँ, तो 8 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन धर्मगुरूओं से चर्चा हुई तथा आश्वासन के अनुरूप क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2094 दिनांक 07 मार्च 2018 के उत्तर में भोपाल जिले की विभिन्न गौशालाओं में हजारों तथा प्रश्न के 7 वर्ष बाद माह जनवरी 2022 में पुनः श्रीमती निर्मला शांडिल्य की गौसेवा भारती गौशाला बैरसिया में सैकड़ों गौ-माताओं के मरने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि मात्र जीवदया गौशाला में वर्ष 2022 में 2236 गौमाताओं के मरने का मामला प्रकाश में आया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या सत्तापक्ष ने समस्त (गौ-माताओं) गायों को इस धरती से समाप्त करने का जिम्मा लिया है? यदि नहीं तो विभाग व गौ-शालाओं के जिम्मेदारों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने तथा धर्मगुरूओं से चर्चा कर गायों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करने के क्या कारण है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। अशासकीय संकल्प क्र. 03 दिनांक 04.07.2022 में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाने का उल्लेख था जिसके क्रम में विभाग की टीप समय-सीमा में विधानसभा को प्रेषित की जा चुकी है। (ख) जी नहीं। माननीय सदस्य के प्रश्न क्र. 2094 दिनांक 07.03.2018 के उत्तर में हजारों गायों की मृत्यु के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि बैरसिया की गौशाला का मामला मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के संज्ञान में आने पर गौसेवा भारती गौशाला, ग्राम बसई, विकासखण्ड बैरसिया, जिला भोपाल के संबंध में राज्य स्तरीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा कार्यवाही करते हुए गौसेवा भारती गौशाला, ग्राम बसई, विकासखण्ड बैरसिया, जिला भोपाल का पंजीयन निरस्त किया गया। जीवदया गौशाला समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तुत अभिलेख अनुसार, 1105 गाय मृत होना, 925 गाय किसानों को वितरित किया जाना तथा 178 गायों का जंगल से वापस नहीं आना बताया गया। (ग) जी नहीं। गौवंश के संरक्षण के लिए शासन प्रतिबद्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोतमा वि.स. क्षेत्र में अपराधों पर कार्यवाही
[गृह]
37. ( क्र. 1262 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोतमा विधानसभा क्षेत्र के थाना भालूमाड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 221/07, 121/14 जो कि (J.M.F.C. कोर्ट कोतमा में विचाराधीन है, में विभाग की ओर से नियुक्त अधिवक्ता कौन-कौन हैं? प्रकरण न्यायालय में प्रारम्भ होने की दिनांक से क्या कारण है कि क्रमश: 16 एवं 9 वर्ष होने के बाद भी प्रकरण अभी तक विचाराधीन है? इसमें विलंब कर आरोपी को संरक्षण देने वाले गृह विभाग के स्थानीय व जिले के अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) क्या कारण है कि विभाग के उपरोक्त अधिकारियों ने प्रकरण को निर्णायक स्थिति में आज दिनांक तक पहुँचने ही नहीं देकर आरोपी राजकुमार शुक्ला को खुला संरक्षण दिया जा रहा है? प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों प्रकरणों में कब-कब तारीख लगी? उसमें विभाग की ओर से नियुक्त अधिवक्ता कब-कब उपस्थित/अनुपस्थित रहे की जानकारी तारीखवार देवें? (ग) प्रकरण क्रमांक 393/19 थाना भालूमाड़ा ने उच्च न्यायालय जबलपुर से गिरफ्तारी पर स्टे को वेकेंट कराने के विभाग के अधिकारियों ने कोई प्रयास नहीं किये? (घ) प्रश्नांश (क) व (ग) अनुसार न्यायालीन प्रकरण को नियमित रूप से फॉलो न करके आरोपी राजकुमार शुक्ला को संरक्षण देने वाले स्थानीय व जिले के गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) थाना भालूमाड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 221/07, 121/14 में आरोपी राजकुमार शुक्ला को माननीय न्यायालय द्वारा क्रमश: दिनांक 14.03.2013, 30.09.2022 को दोषमुक्त किया गया है। आरोपी को संरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उपरोक्त दोनों प्रकरण माननीय J.M.F.C. कोर्ट कोतमा में विचाराधीन नहीं है बल्कि माननीय न्यायालय द्वारा अपराध क्रमांक 221/07,121/14 में निर्णय दिया जाकर आरोपी राजकुमार शुक्ला को माननीय न्यायालय द्वारा क्रमश: दिनांक 14.03.2013, 30.09.2022 को दोषमुक्त किया गया है। आरोपी को संरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर आदेश क्र. W.P. No. 21071/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2019 में राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध Till next date of hearing no coercive action be taken against the petitioner pursuant to impugned order date 24.09.2019 लेख किया गया है। उक्त आदेश के संबंध में जवाबदावा प्रभारी अधिकारी एसडीओपी कोतमा द्वारा दिनांक 26.02.2022 को स्टे वेकेंट कराने हेतु आवेदन उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रकरण में ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा भी दिनांक 03.03.2022 को स्टे वेकेंट कराने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (घ) प्रश्नांश ''क'' के उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है एवं प्रश्नांश ''ग'' के प्रकरण क्रमांक 393/19 को नियमित रूप से फॉलों किया जा रहा है। आरोपी को संरक्षण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दिव्यांगजनों को निराश्रित एवं दिव्यांग पेंशन
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
38. ( क्र. 1315 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा दिव्यांगजनों को निराश्रित एवं दिव्यांग पेंशन की किन-किन स्थितियों में पात्रता है? शासन के आदेशों की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो विधानसभा विजयराघवगढ़ में किन-किन दिव्यांगजनों को निराश्रित एवं दिव्यांग पेंशन पात्रता अनुसार दी जा रही है? दिव्यांगजनवार एवं पेंशनवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि पात्रता के बाद पेंशन दिव्यांगजनों को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है तो उसके लिए कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? संबंधित दिव्यांगजनों को कब तक शेष पेंशन क्या उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) शासन के द्वारा दिव्यांगजनों को निराश्रित एवं पेंशन हेतु पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) विधानसभा विजयराघवगढ़ अंतर्गत किसी भी निकाय में दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। जिले से प्राप्त संज्ञान अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमित ढंग से राशि व्यय करने व कैदियों को सुविधा न देने वालों पर कार्यवाही
[जेल]
39. ( क्र. 1367 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में कुल कितनी जेले संचालित है? इनमें कितने कैदी वर्तमान में रखे गये हैं? इनके ऊपर कौन-कौन से अपराध पंजीबद्ध है, नाम, पते सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में रह रहे कैदियों के भोजन, नास्ते एवं कपड़ों के साथ अन्य कौन-कौन सी सुविधायें दिये जाने के प्रावधान है की प्रति देते हुये बताये कि इस बाबत कितनी-कितनी राशि वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में किन-किन जेलों में भेजी गई का विवरण जिलेवार व जेलवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जेलों में रह रहे कैदियों को प्रश्नांश (ख) अनुसार शासन द्वारा मिलने वाली राशि अनुसार सुविधायें भोजन व नास्ते के साथ अन्य सुविधाओं में प्रति कैदी, प्रतिदिन कितने रूपये व्यय करने का प्रावधान है? क्या प्रावधान अनुसार कैदियों को सुविधायें मिल रही है? इसका सत्यापन कब-कब, किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया? जानकारी तिथिवार, वर्षवार, माहवार देवे। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार जेलों में कैदियों को क्षमता से अधिक मात्रा में रखा गया है। शासन द्वारा मिलने वाली सुविधायें व राशि का प्रति कैदी के मान से व्यय कर सुविधायें नहीं दी जा रही है? फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर भोजन, नास्ते व अन्य सुविधाओं के नाम से राशि व्यक्तिगत हित पूर्ति में की जा रही हैं? इसमें कौन-कौन जिम्मेदार हैं? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जा रही हैं? अगर नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) शहडोल एवं रीवा जिले के अंतर्गत कुल 06 जेले संचालित है। वर्तमान में परिरूद्ध बंदियों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। बंदियों के नाम, अपराध एवं पते सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ख) कैदियों के भोजन, नाश्ते एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक बंदियों के भोजन, नाश्ते एवं कपड़ों आदि पर उपलब्ध करायी गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-घ अनुसार है। (ग) जेल में बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ हेतु कोई निश्चित धनराशि का प्रावधान नहीं है, अपितु इनका स्केल/मात्रा निर्धारित है। भोजन एवं अन्य सुविधाओं पर प्रति कैदी, प्रतिदिन व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ड अनुसार है। जी हाँ, जेल नियमावली अनुसार बंदियों को भोजन/सुविधाएँ प्रदाय की जा रही है। समय-समय पर जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य शासकीय अधिकारियों द्वारा जेलों का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें बंदियों को प्रदाय किये जा रहे भोजन एवं सुविधाओं की जाँच/निरीक्षण किया जाता है। अधिकारियों द्वारा जेलों पर किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-च अनुसार है। (घ) जी हाँ, जेलों में बंदी, आवास क्षमता से अधिक परिरूद्ध है। जी नहीं, शासन प्रावधानानुसार बंदियों को सुविधाएँ प्रदाय की जा रही है। जेलों को बजट आवंटन जेल में परिरूद्ध बंदी संख्या के आधार पर किया जाता है। बंदियों को प्रदाय किये जाने वाली क्रय सामग्री की ऑडिट समय-समय पर विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा की जाकर बिल व्हाउचर का सत्यापन किया जाता है। व्यक्तिगत हित की पूर्ति संबंधी कोई भी प्रकरण जेलों पर प्रकाश में नहीं आया है।
अनुसूचित जाति छात्रावासों में सुविधाएं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
40. ( क्र. 1383 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति वर्ग के बालक/बालिकाओं को शिक्षण हेतु शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है? शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) राजगढ़ विधानसभा अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग छात्रों के लिए कितने होस्टल बालक/बालिकाओं के हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध जानकारी अनुसार शिक्षण सत्र 2018-19 से शिक्षण सत्र 2022-23 तक बालक/बालिका छात्रावास में कितने विद्यार्थी रहे? संख्या उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी क्या? प्रश्नांश (ग) अनुसार छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करा दी गई? यदि हाँ, तो जानकारी दें, यदि नहीं तो क्यों? यदि सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है तो शासन कब तक उपलब्ध करा देगा? यदि प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) अनुसार समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है तो क्या कोई दोषी है? क्या दोषी व्यक्ति के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? कब तक एवं क्या?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) अनुसूचित जाति वर्ग के बालक/बालिकाओं को शिक्षण हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा पात्रतानुसार राज्य छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि, कक्षा 11वीं बालिकाओं को साईकिल प्रदाय, आवास सहायता योजना, छात्रावास में नि: शुल्क आवास, पुस्तकालय, प्रसाधन किट, उत्कृष्ट छात्रावास के विद्यार्थियों को पुस्तक एवं स्टेशनरी, नि:शुल्क कोचिंग, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत सहायता, डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार, नेतृत्व विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण योजना, महर्षि बाल्मिकी प्रोत्साहन योजना, खिलाड़ी पुरस्कार एवं खेल उपकरण क्रय हेतु सहायता योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता है। (ख) राजगढ़ विधान सभा अंतर्गत अनुसूचित जाति बालक एवं बालिकाओं के लिये 13 छात्रावास संचालित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) राजगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित छात्रावासों में वर्ष 2022-23 में प्रसाधन किट को छोड़कर शेष सुविधायें पात्रतानुसार प्रदान की गई है।
यातायात नियमों के विरूद्ध अवैध वसूली
[गृह]
41. ( क्र. 1437 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में एस.एस.पी. सिस्टम लागू होने के पूर्व एवं उसके उपरांत यातायात पुलिस के अमले में प्रश्न दिनांक तक कितना स्टॉफ है? उनके नाम, पदनाम, कार्य आवंटन, कब से भोपाल में पदस्थ हैं? समस्त जानकारी गौशवारा बनाकर दें। (ख) उपरोक्त के तारतम्य में विभाग के पास यातायात को कंट्रोल करने के लिये कौन-कौन से उपकरण और वाहन हैं? आधुनिक उपकरणों के नाम, दाम, संख्या, कार्यवार उपयोग, उपकरणों को संचालित करने के लिये दक्ष स्टॉफ, तकनीकी स्टॉफ, वाहन (दुपहिया/तीन पहिया/चार पहिया/क्रेन/भारी एवं आधुनिक तकनीकी से लैंस वाहन) सहित समस्त जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। (ग) उपरोक्त के तारतम्य में कौन से कार्य यातायात नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आते है? कौनसी धाराओं में क्या सजा का प्रावधान है? किन प्रकरणों में फील्ड पर सजा और किन प्रकरणों में मा.न्यायालय से सजा का प्रावधान है? दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल अंतर्गत कितना अर्थदण्ड किसके विरूद्ध, किन धाराओं में, किनके विरूद्ध, कहाँ-कहाँ पर, ऑनलाईन, ऑफलाईन, मॉडीफाईड सायलेन्सर, वायु-ध्वनि प्रदूषण, लालबत्ती पर लगे सीसीटीव्ही फूटेज, सड़कों में स्थापित स्पीडों मीटर में हाईस्पीड वाहनों के चालान के आधार वसूला गया है? नाम, पता, वाहन का प्रकार, आरसीबुक, ऑनलाईन/ऑफलाईन रसीदों की छायाप्रति के साथ गौशवारा बनाकर बतायें। नो पार्किंग में Towing service Charges के कितने प्रकरण बनाये गये मय दस्तावेजों के साथ बतायें। सेंटमेरी स्कूल सेकेण्ड स्टॉप, डीव्हीमॉल के पास, कोलार रोड, बंसल चिकित्सालय के सामने, करोंद रोड, होशंगाबाद रोड, 10 एवं 12 नं. स्टॉप पर क्या नो पार्किंग की समस्या से निजात मिल गई है? कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त के संबंध में व्ही.आई.पी. मूवमेंट, शासकीय वाहन, पुलिस के वाहन, भारत सरकार के वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (टू व्हीलर/थ्री व्हीलर) बिना नंबर प्लेट के संचालित होने पर कभी कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है? यदि हाँ, तो माहवार बतायें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला सहकारी बैंक एवं जनऔषधि सहकारी संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार
[सहकारिता]
42. ( क्र. 1438 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 03 वर्षों में गुना एवं होशंगाबाद शिवपुरी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जनऔषधि सहकारी संघ में आर्थिक अनियमितताओं के कारण गबन, भ्रष्टाचार के प्रकरण संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो प्रकरणवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी उक्त के संबंध में जांच समितियां गठित की गई? जांच समिति ने कब और क्या निष्कर्ष दिये है? किन-किन के विरूद्ध किन-किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया है तथा थानों में दर्ज एफ.आई.आर. के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में कितने प्रकरणों में कितनी धनराशि की वसूली हो पाई है, कितने प्रकरणों में दोषी पाये जाने पर सजा हुई है कितने प्रकरण में किस कारण से खात्मा लगाया हैं। कि सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) उपरोक्त अवधि में कुल कितनी राशि के कितने गबन धोखाधड़ी के प्रकरण प्रकाश में आये आये हैं? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? सम्पूर्ण जानकारी का गोशवारा बनाकर दें। गत दो वर्षों में सहकारी अधिनियम की धारा 84क, 78, 64, 53 (2), 84 एवं 80 क, के अन्तर्गत कुल कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये, कितने निराकृत किये गये एवं कितने शेष है वर्ष वार गोशवारा उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को मानसिक प्रताड़ना
[जेल]
43. ( क्र. 1445 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जेल में अपराध क्रमांक 653/2022 में निरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आनन्द राय को रतलाम से सागर जेल किस प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश के आधार पर किया गया? इस संदर्भ की नोटशीट एवं समस्त पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) सेंट्रल जेल सागर में विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय को बीमार होने के बाबजूद 3 दिसम्बर से 14 जनवरी तक मानसिक प्रताड़ित करने के लिये नियम विरुद्ध गुनाहखाने में किस नियम से रखा गया? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) विधायक मनोज चावला तथा पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटेरिया को किस दिनांक से किस जेल में किस स्थिति में रखा गया है? क्या उन्हें गुनाहखाने में रखा गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) तथा (ग) में उल्लेखित नेताओं को जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए नियमानुसार सुविधा नहीं दी? आगंतुकों को मिलने नहीं दिया तथा समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई? जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा अधीक्षक, सर्किल जेल रतलाम को प्रेषित पत्र दिनांक 01/12/2022 में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु डॉ. आनन्द राय एवं उनके सह आरोपियों को अन्यत्र जिले की जेल में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश होने पर, अधीक्षक, सर्किल जेल रतलाम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश जेल नियमावली, 1968 के नियम-791 (एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जेल मुख्यालय के आदेश दिनांक 02/12/2022 द्वारा डॉ. आनन्द राय को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर सर्किल जेल रतलाम से केन्द्रीय जेल सागर स्थानांतरित किया गया था। पुलिस थाना बिलपांक, जिला रतलाम के पत्र दिनांक 01/12/2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम के पत्र दिनांक 01/12/2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार, अधीक्षक, सर्किल जेल रतलाम के पत्र दिनांक 02/12/2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार, संबंधित नस्ती की नोटशीट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार एवं जेल मुख्यालय के आदेश दिनांक 02/12/2022 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''इ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अवधि में केन्द्रीय जेल सागर में परिरूद्ध विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय का नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराकर आवश्यक जांच एवं उपचार किया गया। उसे गुनाहखाने में नहीं रखा गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विचाराधीन बंदी मनोज चावला को दिनांक 03/01/2023 से केन्द्रीय जेल इन्दौर तथा विचाराधीन बंदी राजा पटेरिया को दिनांक 13/12/2022 से सब जेल पवई में परिरूद्ध रखा गया है। जी नहीं, उन्हें गुनाहखाने में नहीं रखा गया है। (घ) उत्तरांश (क) तथा (ग) में उल्लेखित विचाराधीन बंदियों को जेल में नियमानुसार सभी सुविधाएं दी गई। उन्हें नियमानुसार मुलाकात एवं समय पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में बढ़ते अपराधों की जानकारी
[गृह]
44. ( क्र. 1446 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सपरिवार बच्चों सहित सामूहिक आत्महत्या के 2018 से 2022 तक कितने-कितने प्रकरण हुए तथा उसमें कितने पुरूष, महिलाएं तथा बच्चे मृत हुए? सामूहिक आत्महत्या के प्रमुख क्या-क्या कारण थे? (ख) वर्ष 2018 से 2022 तक प्रदेश में बलात्कार कर जेल जाने के बाद (1) जमानत पर आने (2) बरी हो कर आने (3) सजा पूरी कर आने (4) जेल से फरार हो जाने के बाद पुन: दुष्कर्म करने की कितनी घटनाएं हुईं? चोरी केटेगरी में अलग-अलग बतावें। (ग) 31 जनवरी 2023 की स्थिति में प्रदेश में फरार अपराधी, गुमशुदा बालिकाएं, न्यायालय में विभाग द्वारा पेश किए गए लंबित प्रकरण, पुलिस थाने में विवेचना में प्रकरण की संख्या बताएं। (घ) प्रदेश में 2012 से 2022 तक कुल कितनी महिलाओं से बलात्कार हुआ, उसमें कितनी-कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की हैं? (ड.) महिलाओं पर घटित अपराध में वर्ष 2018 से 2022 तक न्यायालय के फैसले में सजायाबी की दर क्या है? वर्षवार, प्रमुख अपराध शीर्ष अनुसार बतावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''द'' अनुसार। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''इ'' अनुसार।
अपराधों की बढ़ती संख्या
[गृह]
45. ( क्र. 1451 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से 2021 तक एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार (1) नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न (2) महिलाओं से बलात्कार (3) कुल अपराध (4) आदिवासियों पर अत्याचार (5) दलितों के खिलाफ अपराध (6) दहेज के लिये हत्या (7) सीनियर सिटीजन के साथ हिंसा (8) बुजुर्ग महिलाओं से दुष्कर्म (9) हत्या (10) हत्या का प्रयास (11) गंभीर मारपीट (12) अपहरण (13) लूट (14) आत्महत्या में वर्षवार बतावें कि मध्यप्रदेश का स्थान कौन सा है तथा किस वर्ष में स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है? (ख) वर्ष 2022 की मध्यप्रदेश में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराधों की संख्या बताएं तथा बतावें कि उनमें वर्ष 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। (ग) क्या मध्यप्रदेश में बलात्कार की होने वाली घटना में निरंतर वृद्धि का कारण महंगाई, बेरोजगारी तथा नशाखोरी है? यदि हाँ, तो बताएं कि महंगाई, बेरोजगारी और नशाखोरी को कम करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (घ) क्या प्रदेश की सबसे वयोवृद्ध 86 वर्षीय सरपंच पिस्ताबाई चत्तर जैन के बड़े बेटे भवरलाल 65 वर्ष को मनासा में मुस्लिम होने के आरोप में पीट-पीटकर मार डाला? यदि हाँ, तो बतावें कि इस अपराध को एन.सी.आर.बी. को भेजी गई रिपोर्ट में किस केटेगरी में रखा गया?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2015 से 2021 तक की एन.सी.आर.बी. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा अपराधों में राज्यों के स्थानों की जानकारी पृथक से प्रकाशित नहीं की जाती है। (ख) एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 की जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) जी नहीं।
निर्दोष किसानों की हत्या करने वालों पर कार्यवाही
[गृह]
46. ( क्र. 1452 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 6 जून, 2017 को पिपलिया मंडी में आंदोलनकारी किसानों पर नियम विपरीत गोली चालन कर पुलिस द्वारा 5 किसानों की हत्या कर दी गई थी? क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 जून 2017 को सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश जै.के. जैन साहब की अध्यक्षता में जैन आयोग का गठन इसलिये किया गया था कि हत्याकांड के जिम्मेदार अफसर को सजा मिले? (ख) क्या जैन आयोग की रिपोर्ट शासन को 14 जून 2018 को प्राप्त हो गई थी? क्या जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही कर उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए? क्या 56 माह बाद भी रिपोर्ट की अनुशंसा पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई? (ग) क्या किसान आंदोलन के दौरान 8 जून, 2017 को दलोदा के कृषक घनश्याम धाकड़ को दलोदा पुलिस थाने में पीट-पीट कर मार डाला गया तथा घटना की मजिस्ट्रेट जांच 45 माह में पूरी होकर 3/3/2021 को रिपोर्ट प्राप्त हुई? मजिस्ट्रेट जांच में प्रमुख अनुशंसा क्या की गई थी तथा उस अनुसार अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (घ) मंदसौर गोलीकांड पर बने जैन आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने 4 वर्ष 8 माह बाद भी विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला बल एवं सशस्त्र बल के प्रमोशन की अवधि
[गृह]
47. ( क्र. 1459 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस जिला बल एवं सशस्त्र बल दोनों बलों के प्रमोशन का क्या प्रावधान है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार म.प्र. पुलिस जिला बल को कितने वर्षों में प्रमोशन दिया जाता है तथा सशस्त्र बल को कितने वर्षों में प्रमोशन दिया जाना है? पुलिस जिला बल की अपेक्षा सशस्त्र बल के प्रमोशन की अवधि अधिक क्यों है? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार दोनों बल एकसमान हैं, तो दोनों बलों की प्रमोशन अवधि एकसमान क्यों नहीं है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्यप्रदेश पुलिस विभाग अंतर्गत पदोन्नति हेतु जिला पुलिस बल के लिये जी.ओ.पी. 138/12, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 तथा सशस्त्र बल हेतु जी.ओ.पी. 141/12 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित आदेश दिनांक 05.03.2016 में प्रावधान है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जिला बल एवं सशस्त्र बल के प्रमोशन की अवधि समान होने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
रेत का अवैध उत्खनन
[गृह]
48. ( क्र. 1460 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चंबल सेन्चुरी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन से एक और जहां पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है तो दूसरी ओर रेतों के वाहनों की टक्कर से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी हैं। प्रश्न दिनांक तक इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : चंबल सेन्चुरी में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले वाहनों की टक्कर से सैकड़ों लोगों की जान नहीं गई है अपितु विगत लगभग तीन वर्ष की अवधि में रेत परिवहन के वाहन से 07 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की गई है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जेलर के विरूद्ध जाँच एवं कार्यवाही
[जेल]
49. ( क्र. 1476 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला जेल मुरैना में जेलर श्री हरीओम शर्मा द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1646/23 दिनांक 7-1-2023 को मान मुख्यमंत्री म.प्र. एवं प्रमुख सचिव जेल विभाग भोपाल को पत्र दिए गए? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। (ख) मुरैना जेल में डिप्टी जेलर श्री हरीओम शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार करने की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ पर किन-किन के द्वारा कब-कब की गई? उन शिकायतों पर श्री शर्मा के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? सभी शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण देवें। (ग) क्या दिनांक 28-1-2023 को डिप्टी जेलर श्री हरिओम शर्मा पर उसकी आमदनी से 118 प्रतिशत ज्यादा सम्पत्ति का पता लोकायुक्त पुलिस को छापामार कार्यवाही में प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो आय से अधिक सम्पत्ति रखने के दोषी श्री हरिओम शर्मा पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? उन्हें मुरैना जेल से अभी तक क्यों नहीं हटाया गया तथा कब तक हटा दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश "ग" अनुसार लोकायुक्त पुलिस को श्री हरीओम शर्मा की कितनी और कौन-कौन सी चल-अचल संपत्ति का पता लगा? पूरा विवरण देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत आज दिनांक तक जेल विभाग में अप्राप्त है। (ख) श्री हरिओम शर्मा के विरूद्ध 03 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनसे संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री हरिओम शर्मा, सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रश्न से संबंधित शेष जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता है। श्री शर्मा को जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक-183/सामान्य-स्थापना, दिनांक 06/02/2023 द्वारा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का मामला प्रमाणित पाए जाने पर अपराध क्रमांक-18/23, धारा-13 (1) बी 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए जाने के कारण अस्थाई रूप से जेल प्रशिक्षण केन्द्र, सागर पाबंद किया गया है तथा उनकी जिला जेल, मुरैना से जेल प्रशिक्षण केन्द्र, सागर स्थानांतरण की कार्यवाही विचाराधीन है। (घ) श्री हरिओम शर्मा, सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग द्वारा जानकारी देने में असमर्थता है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी योजना का लाभ
[जनजातीय कार्य]
50. ( क्र. 1477 ) श्री राकेश मावई : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी बनाने के लिए 7 सितम्बर 2016 को आदेश जारी किया गया? यदि हाँ, तो आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना के सभी 73 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक स्थायीकर्मी क्यों नहीं किया गया है तथा स्थायीकर्मी बनाने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इसके लिए विभाग का कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? (ख) क्या 7 सितम्बर 2016 के सामान्य प्रशासन के आदेश अनुसार श्योपुर जिले में स्थापना के आदेश क. 7109 श्योपुर दिनांक 27-3-2018 में 38 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी बनाया गया तथा अन्य जिलों में भी स्थायीकर्मी बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो आदिम जाति कल्याण विभाग मुरैना के 73 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक स्थायीकर्मी न बनाने का क्या कारण है? (ग) क्या मुरैना के दैनिक वेतन भोगी मुरैना कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को 7 सितम्बर 2016 के आदेश का पालन कराने हेतु कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और वर्तमान में 20-01-2023 से धरना दिया जा रहा है। यदि हाँ, तो 7 सितम्बर 2016 के आदेश का पालन करके मुरैना में आदिम जाति कल्याण विभाग के 73 कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर्मी बनाया जायेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले में 73 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से स्थायीकर्मी योजना का लाभ दिये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित छानबीन समिति की अनुशंसा पर 04 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी का लाभ दिया जा चुका है। 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त न होने के कारण निर्देश की कंडिका 1.8 के अनुसार स्थायीकर्मी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी का लाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
स्थापित नियमों के अनुसार अभियोग पत्र प्रस्तुत न होना
[गृह]
51. ( क्र. 1491 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी प्रकरण में अपराध दर्ज (एफ.आई.आर) होने के कितने दिनों के अंदर प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के नियम हैं? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराएं। अभियोग पत्र (चालान) समय पर प्रस्तुत न करने पर क्या दंड विवेचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी को नियमानुसार स्थापित मापदंडों के अनुरूप शासन विभाग अधिरोपित करता है? नियमों सहित बिंदुवार विवरण दें। (ख) क्या सतना जिले के थाना कोलगवां में दर्ज अपराध क्रमांक 0052/22 दिनांक 08.01.2022 माननीय न्यायालय के निर्देश पर कायम किया था? इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी कौन-कौन थे? वर्तमान में प्रश्न तिथि पर कौन-कौन हैं? नाम/पदनाम दें। (ग) क्या उक्त प्रकरण जिसका उल्लेख प्रश्नांश (ख) में है का चालान प्रश्न तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है? अगर हाँ तो कब? अगर नहीं तो प्रश्नांश (क) में वर्णित नियमों के अनुरूप विवेचना अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों पर राज्य शासन कब क्या कार्यवाही किन-किन नियमों के तहत कब तक करेगा? बिंदुवार, नामवार और पदनामवार विवरण दें। (घ) क्या न्यायालय के निर्देशानुसार दर्ज प्रकरण में खात्मा लगाने का अधिकार पुलिस विभाग को है? अगर हाँ तो नियमों की एक प्रति दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) किसी भी प्रकरण में आरोपी के गिरफ्तार होकर जेल निरूद्ध की स्थिति में धाराओं के अनुरूप 60 दिवस या 90 दिवस में चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। उक्त प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार होकर न्यायालय के आदेश पर जमानत पर होने से उक्त नियम लागू नहीं होता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत न्यायालय में अपराधों के संज्ञान के लिये निर्धारित परिसीमा काल निर्धारण किया गया है। नियमों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। अभियोग पत्र उक्त निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित विवेचक/थाना प्रभारी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं पुलिस विनियम 64 (2) के अन्तर्गत विभागीय जांच की जाकर संबंधित को दण्डित किया जाता है। नियमों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। थाना कोलगवां में अपराध क्रमांक-52/2022 धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी, 34 ता.हि. का माननीय न्यायालय के आदेश से पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में प्रारंभिक विवेचना उप निरीक्षक शैलेन्द्र पटेल एवं वर्तमान में दिनांक 15.06.2022 से स.उ.नि. मुकेश कुमार द्वारा की जा रही है। (ग) प्रकरण अभी अनुसंधान में प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में अभी तक के अनुसंधान में विवेचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दोषी नहीं पाया गया है। (घ) जी हाँ। न्यायालय या किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार विवेचना में आये साक्ष्यों के अनुरूप खात्मा/खारिजी/ चालान की कार्यवाही की जा सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख है। नियमों की प्रति (धारा 173 द.प्र.सं.) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
कन्या विवाह सहायता राशि
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
52. ( क्र. 1506 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन कन्याओं की शादी हेतु विवाह सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इसके क्या नियम/निर्देश हैं एवं इस हेतु कौन-कौन पात्र हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन हितग्राहियों को कितनी-कितनी सहायता नगद, चैक द्वारा एवं सामग्री के रूप में दी गई? वर्षवार सूची उपलबध करावें। (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने पात्र पाये गये, पात्र में से कितने को राशि प्रदाय की गई एवं कितने को अभी तक राशि प्रदाय नहीं की गई? कारण सहित बतायें एवं कितने अपात्र पाये गये एवं अपात्र होने का कारण सहित विवरण देवें। (घ) क्या पात्र हितग्राहियों को वर्षों बीत जाने के बावजूद सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? नाम मय पद सहित बतावें व दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों एवं कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत जनपद/नगरीय निकाय द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह कराये जाने पर नियमानुसार सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। नियम एवं निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत सबलगढ़, कैलारस, नगर पालिका सबलगढ़ द्वारा कुल 1016 हितग्राहियों को राशि रूपये 161.17 लाख सहायता बैंक खाता, चैक द्वारा एवं सामग्री के रूप में दी गई। निकायों से प्राप्त वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना में जनपद पंचायत सबलगढ़, कैलारस, नगर पालिका सबलगढ़ द्वारा 308 आवेदन प्राप्ते हुए, 268 पात्र पाये गये, पात्र 268 हितग्राहियों को राशि प्रदाय की गई। निकायों से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) सभी पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सुपरवाईजर की मृत्यु की जांच
[गृह]
53. ( क्र. 1516 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के मझगवां ओपन कैम्प के सुपरवाईजर रविकांत कुशवाहा, निवासी भदौरा नम्बर-1 की हत्या वर्ष 2022 में धान के खुर्दबुर्द करने को लेकर की गई थी, जिसकी लाश मझगवां के जंगल में मिली थी। जिसकी जांच बदल कर किस अधिकारी से कराई जा रही है तथा स्थानीय पुलिस के विरूद्ध प्रकरण की लीपा-पोती के लिये क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण प्रतिवेदन तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति बताएं। (ख) कटनी जिले में विगत 3 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक कितने चोरी, अपहरण, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न, राहजनी के प्रकरण जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए? सूची उपलब्ध कराएं तथा प्रकरणवार क्या कार्यवाही की गई, वह भी बताएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला कटनी के मझगवां ओपन कैम्प के सुपरवाईजर रविकांत कुशवाहा, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम भदौरा के दिनांक 22.06.22 को गुमने की सूचना मिलने पर थाना बड़वारा में गुम इंसान क्र. 51/22 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। दिनांक 02.07.22 को गुमशुदा रविकांत कुशवाहा का शव मझगवां के जंगल में पेड़ से लटके हुये मिलने की सूचना पर मर्ग क्र. 36/22 धारा 174 द.प्र.स. के तहत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग की जाँच थाना बड़वारा से अन्यत्र थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री अजय बहादुर सिंह द्वारा को दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा समुचित विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मर्ग जांच पर प्राप्त निष्कर्ष/साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में मर्ग की जांच जारी है। (ख) जिला कटनी के विभिन्न थानों के अन्तर्गत विगत 3 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक चोरी के कुल 795 प्रकरण, अपहरण के 662, हत्या के 94, डकैती के 02, महिला उत्पीड़न के 158 तथा राहजनी के 35 प्रकरण दर्ज हुये हैं, जिनकी प्रकरणवार सूची एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'', ''य'' एवं ''र'' अनुसार है।
उर्वरक विक्रय में अनियमितता
[सहकारिता]
54. ( क्र. 1517 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विकासखण्ड बड़वारा में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी खाद कितनी मात्रा में नगद अथवा आर.ओ. से प्रदाय की गई है? विवरण दें तथा कटनी जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) कटनी जिले के सहकारी प्रबंधकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध अंकेक्षण में 14, 90, 730 रूपया बकाया अधिरोपित की गई है, जिसकी वसूली करने एवं पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने हेतु श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री, निवासी रचना नगर कटनी द्वारा कलेक्टर कटनी को दिनांक 14.05.2018 को शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने से पुनः दिनांक 23.11.2020 को कलेक्टर कटनी को ई-मेल से शिकायत की गई, उक्त शिकायतों पर कब निर्णायक कार्यवाही करते हुये प्राथमिकी दर्ज की जावेगी? (ग) कटनी जिले एवं सतना जिले में प्रश्न दिनांक तक किन-किन सहकारी प्रबंधकों/विक्रेताओं पर कितनी-कितनी राशि किस अवधि की वसूली हेतु शेष है? पृथक-पृथक विवरण दें। अब तक वसूली न करने के क्या कारण हैं? वसूली से संबंधित अब तक क्या कार्यवाही की गई? संक्षेप में बताएं।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) कटनी जिले के विकासखण्ड बड़वारा में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों को विक्रित खाद की मात्रा नगद एवं आर.ओ. के माध्यम से प्रदाय की गई, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, जिले में खाद की कालाबाजारी करने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। (ख) जी हाँ, प्राप्त शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, अंकेक्षण में अधिरोपित राशि रू. 14, 90, 730.00 के विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (बी) का प्रकरण न्यायालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला कटनी में पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में अधिरोपित राशि रू. 14, 90, 730.00 के विरूद्ध आरोपियों द्वारा राशि रू. 6, 01, 972.50 जमा की जा चुकी है, शेष राशि रू. 8, 88, 758.00 की वसूली के संबंध में विक्रेता श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा न्यायालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला कटनी के पारित निर्णय दिनांक 31.12.2020 के विरूद्ध न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जबलपुर में अपील प्रकरण क्रमांक 78 (1) JR/JBP/78/2020-21/2007, दिनांक 05.02.2021 पंजीबद्ध है। कार्रवाई प्रचलन में है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं ''4'' अनुसार है, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) कटनी जिले में प्रश्न दिनांक तक 15 समिति प्रबंधकों से वर्ष 2011 की अवधि से राशि रू. 1, 24, 15, 000.82 एवं 49 विक्रेताओं से वर्ष 2011 से राशि रू. 1, 84, 46, 357.17, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, अब तक वसूली न करने का कारण एवं कार्रवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। इसी प्रकार जिला सतना में 90 समिति प्रबंधकों/सहायक समिति प्रबंधकों पर राशि रू. 9, 17, 88, 000.00 एवं 26 विक्रेताओं पर राशि रू. 62, 60, 000.00 वसूली हेतु शेष की जानकारी तथा वसूली न करने के कारण एवं की गई कार्रवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 एवं ''8'' अनुसार है।
नर्सिंग संवर्ग की नियम विरूद्ध भर्ती
[चिकित्सा शिक्षा]
55. ( क्र. 1574 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन डीन भोपाल का पत्र क्रमांक 2510/नर्सिंग/25.5.22 एवं 21555 दिनांक 31.5.22 द्वारा जारी विज्ञप्ति में क्या नर्सिंग संवर्ग के पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये? डी.एम.ई. के पत्र क्रमांक 1138 39/नर्सिंग दिनांक 25.4.2022 में पद पूर्ति की स्वीकृति जारी की है? व्यक्ति विशेष को सीधे लाभ पहुंचने हेतु प्रक्रिया की गई? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? जानकारी देवें। (ख) क्या भर्ती प्रक्रिया आई.एन.सी. के मापदण्डों के अनुरूप है या नहीं? पूर्व में प्रश्न क्र. 4464, 4476 वर्ष 2021 में पूछे गये प्रश्न में भ्रामक जानकारी दी जाकर गुमराह किया गया? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर भ्रामक जानकारी देने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) संचालक चिकित्सा शिक्षा का नर्सिंग कौंसिल पर प्रशासकीय नियंत्रण होने से शासकीय/प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षणों के लिए गठित समिति के एक ही सदस्य (स्टॉफ नर्स) को 30, 40 कॉलेजों के निरीक्षण के लिए भेजा गया? यदि हाँ, तो क्या यह आई.एन.सी. के मापदण्ड को पूर्ण करते है? यदि नहीं तो किस नियम के तहत निरीक्षण कराया गया है? नियम विरूद्ध तरीके से निरीक्षण कराये जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या नर्सिंग संवर्ग में निरीक्षण के लिए आई.एन.सी. के नाम के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा विभाग में उच्च संवर्ग के अधिकारी नहीं हैं या इस बाबत् क्या कार्यवाही की गई? प्रश्नांश (क), (ख) का पूर्ण पालन में हुये भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अपात्र का चयन कर राजधानी के सबसे बड़े कॉलेज/विभाग की छवि धूमिल हुई है? क्या बिना स्वीकृति के की गई पद पूर्ति निरस्त होगी अथवा नहीं? लिप्त अधिकारी, कर्मचारी पर दण्डात्मक कार्यवाही शासन/संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा कब तक की जावेगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नर्सिंग महाविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए दिनांक 25.04.2022 को हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल एवं अन्य सम्बद्ध चिकित्सालयों में कार्यरत एम.एस.सी. अर्हताधारी स्टाफ नर्स को नियमानुसार शैक्षणिक कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गये थे, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। (ख) आई.एन.सी के द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार शैक्षणिक कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। कोई भर्ती नहीं की गई। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) निरीक्षण दल गठन के सम्बन्ध में आई.एन.सी के कोई मापदण्ड स्पष्ट नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
रैगांव चौकी का उन्नयन एवं शिवराजपुर में चौकी की स्थापना
[गृह]
56. ( क्र. 1596 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगांव विधानसभा में रैगांव चौकी का थाने में उन्नयन किये जाने एवं शिवराजपुर में चौकी स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा की जानकारी एवं प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ख) क्या रैगांव के थाना बन जाने से सिंहपुर एवं नागौद थाने में पड़ रहे अतिरिक्त कार्य में कमी आयेगी, साथ ही सिंहपुर से रैगांव जिसकी दूरी लगभग 20-30 कि.मी. एवं नागौद की दूरी लगभग 15-20 कि.मी. है, आम जनता को अपनी समस्या हेतु इतनी अधिक दूरी भी तय नहीं करनी पड़ेगी? इसी तरह शिवराजपुर में चौकी स्थापना से भी आम जनता को सहूलियत मिलेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कार्यों हेतु विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक कब-कब किन-किन कार्यालयों में किन-किन के पत्र प्राप्त हुये? पत्रवार की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को कब तक पूरा कर रैगांव में थाना एवं शिवराजपुर में चौकी प्रारंभ कर दी जायेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.09.2021 को घोषणा क्रमांक सी-0841 ''रैगांव चौकी का थाने के रूप में उन्नयन किया जायेगा'' एवं दिनांक 12.09.2021 को घोषणा क्रमांक सी-0729 ''शिवराजपुर में पुलिस चौकी बनाई जायेगी'' की गई थी। उपरोक्त दोनों घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में दोनों प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) तत्कालीन माननीय विधायक श्री जुगुल किशोर बागरी का पत्र दिनांक 14.12.2019 एवं मान. सांसद श्री गणेश जी का पत्र दिनांक 04.06.2021 प्राप्त। पत्रों के संबंध में पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षण उपरांत मापदण्ड अनुरूप नहीं पाए जाने से प्रस्ताव अमान्य किया गया। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की व्यवस्था
[चिकित्सा शिक्षा]
57. ( क्र. 1606 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित जयारोग्य चिकित्सालय समूह के नियंत्रणाधीन चिकित्सालयों हेतु दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में कौन-कौन से साइज के कुल कितने भरे एवं खाली सिलेण्डर उपलब्ध थे? दिनांक 01.01.2020 से उत्तर दिनांक तक कुल कितने खाली एवं भरे सिलेण्डर किस फर्म/संस्था से किस दर से क्रय किये? उस पर कितनी राशि का भुगतान किया गया? उक्त अवधि में दान में किस प्रकार के कितने सिलेण्डर खाली एवं भरे प्राप्त हुये? उत्तर दिनांक की स्थिति में किस प्रकार के कुल सिलेण्डर उपलब्ध हैं? उक्त अवधि में कितनी बार सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन किया गया? प्रत्येक सत्यापन की रिपोर्ट प्रदान करें। (ख) क्या उक्त अवधि में सिलेण्डर चोरी अथवा गायब होने की कोई घटना घटित हुई? यदि हाँ, तो किस दिनांक को प्राथमिकी दर्ज करायी गई? उक्त घटना में कितने प्रकार के कितने सिलेण्डर चोरी होना संज्ञान में आना बताया गया? कोई बरामदगी हुई है? यदि हाँ, तो कितने की? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इसके लिए कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त घटना के संबंध में क्या कोई जांच कमेटी गठित की गई है? यदि हाँ, तो किस आदेश एवं किस दिनांक को, उसमें कौन-कौन शामिल हैं? उसकी अवधि क्या है? जांच कमेटी द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या जांच पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो जांच में कौन दोषी पाया गया? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) नियंत्रणाधीन चिकित्सालयों हेतु दिनांक 01/01/2020 की स्थिति में ए-टाईप के 41, बी-टाईप के 38 सिलेण्डर तथा डी-टाईप के 85 सिलेण्डर उपलब्ध थे। दिनांक 01/01/2020 से उत्तर दिनांक तक 275 डी-टाईप सिलेण्डर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराया गया, जिसका राशि रुपये 39.91 लाख (जी.एस.टी. सहित) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। रोटरी क्लब के द्वारा दान के रूप में 20 डी-टाईप सिलेण्डर प्राप्त हुये थे। उत्तर दिनांक की स्थिति में ए-टाईप सिलेण्डर 41, बी-टाईप 138, डी-टाईप 477 सिलेण्डर उपलब्ध हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। भौतिक सत्यापन हेतु कलेक्टर ग्वालियर द्वारा तहसीलदारों की एक समिति गठित की गई थी जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। समिति की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। (ख) जी हाँ। प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 को दर्ज की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। 341 डी-टाईप सिलेण्डर की प्राथमिकी दर्ज है जिसमें से 191 बरामद हुए। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जांच समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। जांच समिति की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति
[जनजातीय कार्य]
58. ( क्र. 1651 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिछिया में विभिन्न योजनाओं, लघु निर्माण मद, विशेष केंद्रीय सहायता मद, 275 (1) मद से कौन-कौन से कार्य कराए गए? कार्य का नाम, लागत राशि, पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति सहित विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। उक्त अवधि में किन-किन स्कूल भवनों, छात्रावास भवनों के नवीन निर्माण की स्वीकृति दी गई? लागत राशि सहित जानकारी दें। वर्तमान में इनकी पूर्णता-अपूर्णता की क्या स्थिति है? (ख) जनवरी 2019 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र बिछिया के समस्त शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत एवं भरे थे? जनवरी 2019 के बाद से प्रश्न दिनांक तक कितने नए शिक्षक क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थ किये गए तथा स्थानांतरित होकर आये? वर्तमान में क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत व भरे हैं? उक्त अवधि में कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया? विद्यालयों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न परिशिष्ट ''2'' अनुसार है।
फर्जी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
59. ( क्र. 1652 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कार्यरत नर्स मंजू मेश्राम (दुबे) द्वारा बिना नियोक्ता की अनुमति के फर्जी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के मामले में बर्खास्त करने के संबंध में किस-किस सक्षम अधिकारी ने कब-कब अनुशंसा की? प्रति सहित बताएं। (ख) उक्त नर्स को कब तक सेवा से बर्खास्त किया जाएगा? समय-सीमा सहित बताएं। (ग) प्रश्न दिनांक तक भी उक्त नर्स को सेवा में बनाए रखने का विधिसम्मत कारण बताएं। (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1528 बैठक दिनांक 23.12.2022 में प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किन-किन आवेदनों/प्रतिवेदनों/अनुशंसाओं के तहत कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक मंजू मेश्राम (दुबे) को बर्खास्त किया जाएगा? (ङ) मंजू मेश्राम (दुबे) को क्या विभाग संरक्षण दे रहा है? यदि नहीं तो उनको किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक भी बर्खास्त नहीं किया गया? क्या माननीय मंत्री महोदय बर्खास्त करने का निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभागीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की अनुशंसा उपरांत कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जी नहीं। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शासकीय मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड का प्रस्ताव
[चिकित्सा शिक्षा]
60. ( क्र. 1662 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर स्थित शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में कितने प्राइवेट वार्ड हैं? यदि नहीं है तो इसका क्या कारण हैं? (ख) क्या शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्या शासन प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह सागर के शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट वार्ड स्थापित करेगा तथा कब तक?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्तमान में बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में प्राइवेट वार्ड की संख्या निरंक है। एन.एम.सी. मानकों में प्रायवेट वार्ड के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है। (ख) प्राइवेट वार्ड बनाये जाने के संबंध में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यकता का आंकलन कर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ हेतु शासकीय आवास
[चिकित्सा शिक्षा]
61. ( क्र. 1663 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर स्थित शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिये वर्तमान तक कितने शासकीय आवास उपलब्ध हैं? (ख) क्या सागर नगर में शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज स्थापित हुये लगभग 15 वर्षों बाद भी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिये शासकीय आवासों का विशेष अभाव है? क्या चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के मान से नये शासकीय आवास बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) यदि नहीं तो शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में लगभग 400 कर्मचारी पदस्थ हैं, जबकि कुल 94 कर्मचारियों को ही अब तक शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध है, क्या शासन इस पर विचार करते हुये शीघ्र ही नये शासकीय आवास भवनों की स्वीकृति प्रदान करेगा तथा कब तक? (घ) क्या वर्तमान तक शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में पदस्थ कर्मचारियों को समयमान/वेतनमान की पात्रता के उपरान्त भी इन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? क्या शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को क्रमोन्नति/पदोन्नति भी नहीं दी गई है, क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सागर नगर स्थित शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ के लिए कुल 182 शासकीय आवास उपलब्ध हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। जी नहीं। । (ग) शासकीय बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में कुल 179 कर्मचारियों (चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ) को शासकीय आवास आवंटित है। नये शासकीय आवास बनाये जाने का कोई भी प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है। (घ) चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में 14 चिकित्सा शिक्षकों, नर्सिंग संवर्ग 91 तथा 15 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। 26 लैब टेक्नीशियनों का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय उपरांत न्यायालय में निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। 12 लैब अटेंडेंट का प्रकरण ब्रह्मस्वरूप समिति अनुशंसा के अनुसार अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 22/2/2023 द्वारा जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
अग्निकांड दुर्घटना के दोषियों पर कार्यवाही
[गृह]
62. ( क्र. 1666 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में निजी अस्पताल में हुई अग्नि दुर्घटना में थाना विजय नगर, जिला जबलपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 195/2022 दिनांक 02/08/2022 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है? (ख) क्या राज्य शासन द्वारा संभागायुक्त जबलपुर संभाग की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर जांच कराई गयी है? यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट में समिति ने किस-किस शासकीय अधिकारी को किस-किस कृत्य हेतु दोषी पाया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त दर्ज अपराध में किन-किन शासकीय अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है? यदि अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है तो कारण बतावें। (घ) क्या उक्त अग्निकांड दुर्घटना में अस्पताल संचालकों के अतिरिक्त शासकीय अनुमतियां जारी करने वाले तथा भौतिक निरीक्षण कर उपयुक्त रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को आपराधिक प्रकरण में आरोपी बनाने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता
[चिकित्सा शिक्षा]
63. ( क्र. 1667 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2022-23 की मान्यता प्रदाय हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा किन-किन नर्सिंग संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण, किन-किन निरीक्षण दल के सदस्यों से कराया गया है? सभी संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निरीक्षण दल के गठन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। किन-किन संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण एक से अधिक बार कराये गये हैं? दोनों बार कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध करावें। (ख) सत्र 2022-23 की मान्यता प्रक्रिया में नर्सिंग संस्थाओं द्वारा किन-किन टीचिंग फैकल्टी को माइग्रेशन क्रमांक के आधार पर फैकल्टी दर्शाया गया है? सूची देवें। (ग) सत्र 2022-23 की मान्यता से संबंधित विभिन्न नर्सिंग संस्थाओं के विरुद्ध कितनी-कितनी शिकायतें कौंसिल/शासन को प्राप्त हुई हैं? उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? शिकायतें तथा जांच प्रतिवेदन देवें। (घ) प्रश्न दिनांक तक किन-किन नर्सिंग संस्थाओं के आवेदन पर उन्हें कितने-कितने शासकीय बिस्तर आवंटित किये जा चुके हैं? किन-किन संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन अप्रूव किये जा चुके हैं? (ङ) किन-किन नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता विगत तीन वर्षों में समाप्त की गयी है, उनको मान्यता किन-किन निरीक्षण दल के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गयी थी? निरीक्षण दलों की सूची देवें तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा असत्य रिपोर्ट देने के फलस्वरूप क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सत्र 2022-23 की मान्यता प्रदाय हेतु नर्सिंग संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-अ अनुसार एवं निरीक्षण दल के सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-ब अनुसार है। सभी संस्थाओं के निरीक्षण रिपार्ट की जानकारी एवं निरीक्षण दल के गठन के आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। 44 संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण दो बार कराया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ख) सत्र 2022-23 नर्सिंग संस्थाओं द्वारा माइग्रेशन के आधार पर फैकल्टी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (ग) सत्र 2022-23 की मान्यता से संबंधित 03 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। (घ) संस्थाओं के बिस्तर आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार एवं ऑनलाइन अप्रूव आवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार। (ड.) विगत 03 वर्षों में समाप्त की गई संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार एवं निरीक्षण दल के सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-10 अनुसार।
सहायक आयुक्त द्वारा की गई अनियमितताएं
[जनजातीय कार्य]
64. ( क्र. 1670 ) श्री हर्ष यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला सागर में वर्तमान में पदस्थ अधिकारी सागर में कब से कब तक पदस्थ रहे हैं? नाम एवं पदस्थी दिनांक/आदेश बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित श्री श्रोती को प्रदेश में अन्य जिलों में पदस्थी के दौरान अनियमितताओं एवं आरोपों में निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किन-किन आरोपों में निलंबित किया गया? निलंबनवार विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समय-सीमा में श्री श्रोती के दौरान अनुकम्पा प्रकरणों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण कर नवीन नियुक्ति दी गई है? अनुकम्पा नियुक्ति एवं नियमितीकरण, नवीन नियुक्ति प्राप्तकर्ता के नामवार/पदवार विवरण सहित देवें। (घ) क्या इनकी सागर पदस्थापना के दौरान विभिन्न कर्मचारियों को लाखों रूपया एरियर्स राशि के रूप में प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो एरियर्स प्राप्त कर्मचारियों की जानकारी नामवार/एरियर्स राशिवार एवं संस्थावार देवें। (ड.) क्या नियम विरूद्ध एरियर्स राशि के भुगतान, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण एवं दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से इतर दैनिक वेतनभोगी तृतीय श्रेणी पदों को नियम विरूद्ध नियमितीकरण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? शिकायतवार कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) श्री आर.के. श्रोती पूर्व में जिला संयोजक सागर के पद पर शासन आदेश दि. 14.01.2008 के पालन में दिनांक 01.02.2008 से 03.10.2008 तक कार्यरत रहे हैं एवं वर्तमान में सहायक आयुक्त सागर के पद पर शासन आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा दिनांक 04.06.2021 से निंरतर कार्यरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के आदेश क्र.स्था.-2/डी/07-08/115 दिनांक 11.04.2007 द्वारा श्री आर.के. श्रोती तत्कालीन जिला संयोजक छतरपुर को विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 5373 के संबंध में असत्य जानकारी देने एवं सामग्री क्रय में अनियमितता करने आदि के कारण निलंबित किया गया था। म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 16-37/2015/1/25 भोपाल दिनांक 28.12.2015 द्वारा श्री आर.के. श्रोती, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बडवानी द्वारा दिनांक 14.11.2015 को आयुक्त आदिवासी विकास के मध्य हुई दूरभाष पर वार्ता को रिकार्ड कर सार्वजनिक करने एवं शासन के विश्वास को ठेस पहुँचाने, जनमानस में शासकीय सेवक की छवि धूमिल कर गंभीर कदाचरण, श्री श्रोती द्वारा आयुक्त आदिवासी विकास के मध्य हुई चर्चा में रिश्वत हेतु आश्वस्त करने का कदाचरण किये जाने हेतु निलंबित किया गया था। (ग) जी हाँ। विभागान्तर्गत दिनांक 01.02.2008 से 03.10.2008 तक की अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति नही की गई। विभागान्तर्गत दिनांक 04.06.2021 से वर्तमान तक 04 अनुकम्पा नियुक्ति की गई है। श्री गौरव साहू, श्री अतुल परौहा एवं कु. कुमकुम प्रजापति को सहायक ग्रेड-3 के पद पर तथा श्री मंयक रावत को चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण कर नवीन नियुक्ति नहीं की गई है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकलांगों हेतु मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल का वितरण
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
65. ( क्र. 1680 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितने विकलांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) प्रदाय की गई? हितग्राहीवार तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने हितग्राहियों हेतु मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल हेतु पत्र लिखे गये? उक्त में से कितने हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदान की गई एवं कितने हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदान की जाना शेष है? शेष हितग्राहियों को कब तक उक्त मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदान की जायेगी? कारण सहित जानकारी दें। हितग्राहीवार, तहसीलवार जानकारी दें। (ग) क्या विभाग मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल हेतु पात्रता श्रेणी 80 प्रतिशत से कम कर 60 प्रतिशत विकलांग होने की स्थिति में भी मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल दिये जाने के संबंध में विकलांग के हित में निर्णय लेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) उत्तारांश (क) के क्रम में प्रश्नकर्ता द्वारा 13 हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) प्रदाय करने हेतु जिला विदिशा को पत्र प्राप्त हुये हैं, उक्त 13 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) प्रदाय की गई है, 04 प्रकरण योजना के लाभ हेतु अप्रात्र पाये गये। शेष 08 प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) प्रदाय किया जाना भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) स्तर से शेष है। भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) के क्षेत्राधिकार का विषय है। हितग्राहीवार, तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम न्यूनतम 60 प्रशित दिव्यांगता) होने पर नियमानुसार मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदाय किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध संचालित नर्सिंग महाविद्यालय
[चिकित्सा शिक्षा]
66. ( क्र. 1682 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1545 दिनांक 23.12.2022 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट में दी गई जानकारी में उल्लेखित है कि सत्र 2021-22 की मान्यता हेतु आपकी संस्था पाराशर नर्सिंग महाविद्यालय एण्ड़ रिसर्च सेन्टर भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा निजी अस्पताल के आधार पर जी.एन.एम. नवीन पाठ्यक्रम की मान्यता चाही गयी थी। निजी अस्पताल मान्यता नियमानुसार वैध न होने। (अस्पताल ऑनलाइन में 100 बिस्तर संख्या से कम पाया गया।) ऑनलाइन आवेदन में दर्शित शिक्षण संकाय अन्य नर्सिंग संस्थाओं में भी पाया गया एवं ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेज अपूर्ण/कूटरचित पाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त संस्था द्वारा कूटरचित दस्तावेज अपलोड कर मान्यता प्राप्त करने हेतु किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त संस्था के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त संस्था द्वारा पूर्व में प्राप्त की गई समस्त मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच भी करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। नर्सिंग शिक्षण मान्यता नियम 2018 में मिथ्या जानकारी उपलब्ध कराने की दशा में मान्यता निरस्त किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नवीन संस्था के रूप में आवेदन किया था जिसे मापदण्ड के अनुसार पात्र न होने से मान्यता जारी नहीं हुई है। पूर्व में संस्था संचालित नहीं थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दर्ज अपराध में कार्यवाही
[गृह]
67. ( क्र. 1683 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस थाना नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) एवं 34 में अपराध क्रमांक 0051/2023 दिनांक 25.01.2023 दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक प्रकरण से संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है? यदि नहीं तो प्रश्न दिनांक तक गिरफ्तार न किये जाने के क्या-क्या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अपराध दर्ज होने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब किस-किस स्वरूप में की गई तथा कब तक संबंधितों को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। थाना नरसिंहगढ़ में अप.क्र. 51/2023 धारा 505 (2), भादवि पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा ह किन्तु इस अपराध में 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने के प्रावधान से धारा 41 (1) द.प्र.सं. के प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत में गिरफ्तारी के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों के पालन में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में समाहित है। अभियोजन स्वीकृति आवश्यक होने से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्तगणों को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना देकर उनके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आवंटित राशि से कराये गये कार्य
[अनुसूचित जाति कल्याण]
68. ( क्र. 1686 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति बस्ती विकास मद एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य विभागीय योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? उक्त आवंटन में से कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी? वर्षवार, मदवार, कार्य का नाम, राशि सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्षवार, मदवार, स्वीकृत कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रश्न दिनांक तक अप्रारंभ हैं? कार्यवार जानकारी से अवगत करावें तथा अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने के कारणों से भी अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य को कब तक पूरा करा लिया जावेगा? विभाग द्वारा अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य के लिए निर्माण एजेन्सी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? दिनांकवार की गयी कार्यवाही से अवगत करावें। (ड.) क्या अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पंजीयन ऑनलाइन किये जाने के शासन के निर्देश थे? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं के पंजीयन प्रश्न दिनांक तक ऑनलाइन नहीं किये गये तो विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) जिले में स्वीकृत कार्यों में से सभी निर्माण कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की ओर हैं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ, पंजीयन कार्य करा लिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रय सामग्री की गुणवत्ता की जांच
[अनुसूचित जाति कल्याण]
69. ( क्र. 1687 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ अर्न्तगत वर्तमान में कितने-कितने छात्रावास/आश्रम संचालित हैं? संचालित छात्रावास/आश्रम में निवासरत बच्चों को मूलभूत सुविधा, व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा सुदृढ़ीकरण/अनुरक्षण कार्य एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना आवंटन किस-किस मद में प्रदाय किया गया? मदवार, वर्षवार, छात्रावास/आश्रमवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदाय आवंटन के विरूद्ध किस-किस दिनांक को एजेन्सी से सामग्री किस-किस दर पर क्रय की गई? एजेन्सी का नाम, प्रदाय सामगी की दर, सामग्री की मात्रा की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त आवंटन के विरूद्ध सामग्री क्रय करने हेतु छात्रावासों/आश्रम के सुदृढ़ीकरण/अनुरक्षण कार्य हेतु एवं छात्र/छात्राओं को मूलभूत सुविधा, व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने हेतु कब-कब तथा किस-किस सामग्री का मांग पत्र भेजा गया? छात्रावासवार/ आश्रमवार दिनांकों से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्रय सामग्री की गुणवत्ता की जांच कब-कब कराई गई तथा जिला स्तर के किन-किन अधिकारियों के द्वारा एजेन्सी द्वारा प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हाँ, तो सामग्री की मात्रा तथा दिनांक से अवगत करावें। (ड.) क्या छात्रावास/आश्रमों की मांग अनुसार सामग्री क्रय नहीं करके जिला अधिकारी द्वारा अपनी मर्जी से गुणवत्ता विहीन सामग्री क्रय कर भेजी जाती है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जिला स्तरीय समिति के द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जांच हेतु भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। छात्रावास/आश्रमों में सामग्री का क्रय अधीक्षकों की मांग अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया गया है। अत: दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्यापम घोटाले से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई
[गृह]
70. ( क्र. 1690 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एस.टी.एफ. द्वारा राज्यसभा सांसद माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के 8 साल पुराने व्यापम घोटाले से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें कि आवेदन की दिनांक क्या है तथा प्रकरण दर्ज करने में 8 साल का समय क्यों लगा? (ख) क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 8 साल पूर्व व्यापम घोटाले के संदर्भ में आवेदन दिया था? यदि हाँ, तो उन आवेदनों की दिनांक बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा का एस.आई.टी. तथा एस.टी.एफ. में बयान किस-किस दिनांक को हुआ? (ग) क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा के आवेदन में व्यापम घोटाले के विभिन्न प्रकार के कई भिन्न-भिन्न बिंदु उल्लेखित किए गए हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि किन-किन बिंदुओं पर जांच तथा विवेचना पूर्ण हो गई है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा के आवेदन पर जिन बिंदुओं पर जांच पूर्ण हो गई है, उन बिन्दुओं पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा या नहीं? शेष बिंदुओं की जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाएं
[जनजातीय कार्य]
71. ( क्र. 1691 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजाति वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं में केंद्र से प्राप्त राशि की वर्ष 2019-20 से 2021-22 की जानकारी दें तथा बतावें कि उसमें से कितनी राशि खर्च हुई? योजनानुसार वर्षवार बतावें। (ख) क्या पिछले 03 साल में आदिवासियों की हजारों हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेच दी गई तथा लाखों आदिवासी कृषक भूमिहीन हो गये? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने हेतु कोई प्रयास किया गया या नहीं? यदि हाँ, तो उस संदर्भ में लिखे पत्र की प्रति देवें। (ग) बतावें कि विभिन्न विभागों के आदिवासी उपयोजना की राशि तथा जनजाति विभाग की बजट राशि का प्रावधान कितना-कितना था? उनमें से कितना-कितना खर्च किया गया? 2019-20 से 2021-22 तक की वर्षवार जानकारी देवें। (घ) 2019-20 से 2022-23 तक जनजाति विभाग द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 तक में नामांकन वर्षवार बतावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहित 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) आदिवासी भूमि स्वामियों की भूमि को अवैध बिक्री से संरक्षण प्रदान करता है। जनजातीय की भूमि की बिक्री की अनुमति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में ही आदिवासियों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी की भूमि का अन्तरण गैर आदिवासियों को पूर्णत: प्रतिबंधित है। विधिक कार्यवाही होने के कारण शेष प्रश्नांश के जवाब का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है।
आदर्श ग्राम योजना एवं छात्रावास का संचालन
[अनुसूचित जाति कल्याण]
72. ( क्र. 1694 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों अजीमाबाद पारदी, बनबनी, टकरावदा, भीलसुडा, मदगनी, सिपाहेडा, पालना, लसुडिया देयर, खण्डवा, बरथुन, गिन्दवानिया, कमठानी, नावटिया, सण्डावदा व अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों चकनारायणगढ, राजपुर रायती, कडियाली, भगतपुरी को सम्मिलित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग एवं आयुक्त अनुसूचित जाति विकास को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सम्मिलित करने की मांग की है? यदि हाँ, तो योजना में सम्मिलित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) आदर्श ग्राम चयन के क्या नियम व आधार हैं? नियम की प्रति सहित सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) नागदा-खाचरोद क्षेत्र में कितने छात्रावास (आदिम जाति व शिक्षा विभाग) संचालित हो रहे हैं? कहाँ-कहाँ हैं? कितने विद्यार्थी हैं? (घ) क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन आदि का प्रबंधन का माध्यम क्या है? कब से अनाज आदि का आवंटन नहीं हुआ और क्यों? आवंटन के अभाव में आवासीय विद्यार्थियों की भोजन आदि की व्यवस्था कैसे की गई है? (ड.) क्या क्षेत्र में संचालित आवासीय छात्रावासों में अनाज आदि के अभाव में सैकड़ों विद्यार्थियों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जनजातीय कार्य विभाग का कोई छात्रावास संचालित नहीं है तथा शिक्षा विभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में शिष्यवृत्ति की राशि से मेस संचालित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने पर बाजार से आटा क्रय कर भोजन की व्यवस्था की गई है। (ड.) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अवैधानिक चिट फंड कम्पनियों पर कार्यवाही
[गृह]
73. ( क्र. 1702 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश भर में फर्जी चिट फंड कम्पनी बनाकर, अवैधानिक दैनिक बचत संस्थाएं बनाकर एवं इसी के साथ सहारा इंडिया कंपनी इत्यादि प्रकार की अन्य अनेक संस्थाएं बचत लाभ का लालच देकर धोखाधड़ी की घटनाएं कर रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार उल्लेखित कितनी प्रकार की अवैध कंपनियां अथवा संस्थाएं चिन्हित की जाकर उन पर प्रतिबंधात्मक किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? (ग) जानकारी दें कि मध्यप्रदेश में विगत वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2021-22 तक किन-किन जिलों से गंभीर शिकायतें प्राप्त होकर उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि अवैधानिक रूप से साहूकारी (अत्यधिक ब्याज पर कर्ज दिया जाना) की कितनी शिकायतों पर जिलेवार क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं इन्हें रोके जाने हेतु क्या किया जा रहा है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश में फर्जी चिट फंड कम्पनी/संस्थाओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 एवं द बेनिंग ऑफ अनरेग्यूलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 (अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 ) एवं भादवि के प्रावधानों के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ) अवैध रूप से साहूकारी/सूदखोरी (अत्यधिक ब्याज पर कर्ज दिया जाना) की शिकायतों पर मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन अधिनियम 2020) के तहत कार्यवाही की गई है। जिलेवार कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
दिव्यांगजनों हेतु योजनाएं
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
74. ( क्र. 1703 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिव्यांगजनों हेतु केंद्रीय/राज्य परिवर्तित विभिन्न अनेक योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक शिविर लगाकर एवं सीधे आवेदनों के माध्यम से भी परीक्षण कर किस-किस प्रकार की सुविधाएं, उपकरण एवं सामग्री इत्यादि क्या-क्या प्रदान की गई? (ग) साथ ही बताएं कि क्षेत्र अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण उपरांत चिन्हित किस-किस प्रकार के कितने-कितने दिव्यांगजन चिन्हित किए गए? ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवार एवं नगरीय क्षेत्र में वार्डवार जानकारी दें। (घ) अवगत कराएं कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में वर्षवार दिव्यांगजनों की क्षेत्र में संख्या घटती जा रही है अथवा बढ़ती जा रही है? तदाशय की जानकारी वर्षवार प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ग) जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण उपरांत अस्थि बाधित 2169, श्रवण बाधित 202, दृष्टि बाधित 267 एवं बौद्धिक अक्षमता के 600 कुल 3238 दिव्यांगजन चिन्हित किये गये हैं। ग्रामवार एवं वार्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 में जावरा विधानसभा क्षेत्र में वर्षवार दिव्यांगजनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र में अनियमितता
[सहकारिता]
75. ( क्र. 1706 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2018 के पश्चात विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ''बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र” को खोले जाने का उद्देश्य क्या था? प्रदेश में कुल कितने ''बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र” किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुए? तिथि सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित ''बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों” की योजना में कुल कितनी राशि उक्त अवधि में खर्च की गयी? कहाँ–कहाँ, कितनी-कितनी लागत से इन केन्द्रों का निर्माण कर गोडाउन बनाये गये तथा कितनों का निर्माण कार्य अधूरा है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित ''बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों” में कहाँ-कहाँ उदे्दश्य के अनुरूप केंद्र का कार्य हो चुका है और कहाँ-कहाँ नहीं? सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या प्रदेश में लगभग सभी ''बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र” बंद पड़े हैं और अनावश्यक रूप से करोड़ों रूपये के भवन निर्माण (गोडाउन) कर राशि का दुरूपयोग कर दिया गया? यदि नहीं तो मंदसौर विधानसभा के ग्राम एलची में केंद्र निर्माण के बाद भी केंद्र प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण है? जानकारी देवें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम का संचालन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
76. ( क्र. 1709 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पी.जी.डी.एम. कोर्स किन-किन शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में कब से संचालित है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने छात्रों को लाभान्वित किया तथा इन्हें किस दर से छात्रवृति दी गयी? मय नाम एवं कक्षा सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में किस अधिकारी ने बिना निरीक्षण के कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल के पत्र/PMS/पी.जी.डी.एम./135/2021-22/2622 दिनांक 22/06/2021 की कंडिकाओं के सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्या सम्बन्धित को निरीक्षण अधिकार थे? निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ उपलब्ध करायें। (ग) कार्यालय पि.व.अ.स.कल्याण विभाग मंदसौर के पत्र क्रमांक/539-540/पि.व्.अ.स.क/पो.में.छा/ 2021-22 आयुक्त को पत्र भेजकर किस निरीक्षण के आधार पर पी.जी.डी.एम. कॉलेज को जोड़ा गया और मान्यता दी गयी? क्या बिना निरीक्षण के इस प्रकार शासन के नियमों के विपरीत कॉलेज जोड़ा जा सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियमों की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रश्नांश ''क” एवं ''ख” संदर्भित कार्यालय पि.व.अ.स.क मंदसौर के पत्र/467/पि.व्.अ.स.क/स्था./2021 मंदसौर दिनांक 12/07/2021 द्वारा आयुक्त पि.व.अ.स.क भोपाल के पत्र क्रमांक/04/शिकायत/मान्यता/EDW/2020-21/2859 भोपाल दिनांक 07/07/2021 के सम्बन्ध में लिखा कि मंदसौर जिले में पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम संचालित नहीं है फिर इसी अधिकारी ने किस आधार पर छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही की?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) मंदसौर जिले में अशासकीय शैक्षणिक संस्थान अंतर्गत माय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सीतामऊ मन्दसौर में सत्र 2020-21 से पी.जी.डी.एम. कोर्स संचालित है। वर्ष 2018 से आज दिनांक तक किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के संदर्भ में संबंधित शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संयुक्त कलेक्टर एवं सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक/539-540/पि.व.अ.स.क/पो.मे.छा.2021-22 दिनांक 07-09-2021 द्वारा पत्र भेजकर माय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सीतामऊ मन्दसौर को AICTE की मान्यता क्रमांक सेन्ट्रल/2020-21/1-7521120011 दिनांक 30 जून, 2020 के आधार पर छात्रवृत्ति पोर्टल एन.आई.सी. 2.0 में जोड़े जाने हेतु पत्राचार किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश "क" एवं "ख" संदर्भित कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण जिला मंदसौर के पत्र/467/पि.व.अ.स.क./स्था./2021 दिनांक 12/07/2021 द्वारा उक्त दिनांक तक छात्रवृत्ति पोर्टल एन.आई.सी. 2.0 में पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम अंतर्गत मन्दसौर जिले की किसी भी शैक्षणिक संस्था का नाम दर्ज न होने से पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई। पी.जी.डी.एम. कोर्स से संबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान नहीं किया गया है।
फायरिंग रेंज के आसपास भूमि डायवर्सन की अनुमति
[गृह]
77. ( क्र. 1710 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इकाई फायरिंग रेंज ग्राम लिधौराहाट में कब स्थापित की गई थी? राजस्व विभाग द्वारा इन्हें किस वर्ष में कितनी भूमि आवंटित की गई थी? (ख) शासन द्वारा आवंटित भूमि का कुल रकवा 34.69 हेक्टेयर है तो उपरोक्त भूमि के उपरांत भी क्या कार्यालय सेनानी 10वीं वाहिनी वि.स. बल सागर द्वारा डायवर्सन की अनुमति न दिये जाने हेतु दिनांक: 10.01.2019 को जिला प्रशासन सागर को पत्र प्रेषित किया गया है? (ग) यदि हाँ तो आवंटित भूमि के समय इस संबंध में विभाग द्वारा शासन को क्यों अवगत नहीं कराया गया है? (घ) वर्तमान में उक्त फायरिंग रेंज नगर पालिका मकरोनिया सीमा के नजदीक है तथा नगर का विकास भी इसी मार्ग पर किया जा रहा है, अन्य कोई शासकीय भूमि इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है तथा 500 से 1000 मीटर तक निजी भूमि में आवासीय प्लाट एवं अन्य व्यवसायिक कार्य हेतु क्रय विक्रय का कार्य किया गया है? क्या शासन फायरिंग रेंज के आसपास आवासीय एवं व्यवसायिक डायवर्सन/निर्माण पर लगी रोक हटाये जाने के संबंध में कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्राम लिधौराहाट में वर्ष 1962 में फायरिंग रेंज स्थापित की गई। स्थापना वर्ष 1962 में 34.69 एकड़ भूमि आवंटित की गई। (ख) जी हाँ जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 10.01.2019 को पत्र प्रेषित किया गया। (ग) तत्समय फायरिंग रेंज के आसपास की भूमि का उपयोग कृषक पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे, जिसे बाद में कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जाने लगा। (घ) वर्तमान में फायरिंग रेंज मकरोनिया नगर पालिका से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर है, जिसकी 34.69 एकड़ भूमि पहाड़ एवं चट्टान के रूप में है। शासकीय भूमि पर किये जा रहे विकास कार्य पर कोई रोक नहीं है। फायरिंग रेंज से 500 मी. उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा एवं 1000 मी. पूर्व दिशा में व्यवसायिक/आवासीय डायवर्सन पर जनहानि की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। फायरिंग रेंज के आसपास आवासीय एवं व्यवसायिक डायवर्सन/निर्माण पर लगी रोक हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सांची दुग्ध प्लांट एवं पशु आहार केन्द्र को आरक्षित भूमि
[पशुपालन एवं डेयरी]
78. ( क्र. 1712 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची दुग्ध प्लांट एवं पशु आहार केन्द्र सिरोंजा, जिला सागर के लिये राजस्व विभाग द्वारा कितनी भूमि आरक्षित की गई थी? कब की गई थी? (ख) उक्त आवंटित भूमि पर क्या विभाग द्वारा फेंसिंग कार्य एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) क्या आरक्षित/आवंटित भूमि पर भू-माफियाओं/अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? दस्तावेजों की छायाप्रति सहित जानकारी देवें। (घ) विभाग द्वारा आरक्षित भूमि का क्या सीमांकन कराया गया था या सीमांकन हेतु राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है? यदि आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 6780, दिनांक 17.05.2013 के द्वारा ग्राम सिरोंजा, जिला सागर में कुल रकबा 4.48 हेक्टेयर, म.प्र. शासन पशुपालन विभाग जिला सागर को आरक्षित किया गया। (ख) जी हाँ। (ग) बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा आरक्षित भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व विभाग को आवेदन किया गया है, उसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन करने हेतु दो बार दल का गठन किया गया। आवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजना
[पशुपालन एवं डेयरी]
79. ( क्र. 1713 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कोई योजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में यह योजना शुरू की गई है? यदि नहीं तो कब तक शुरू की जावेगी? (ग) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस योजना से कितने लोगों को लाभ दिया जावेगा है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागीय योजनाओं में वर्ष 2022-23 में 159 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति
[गृह]
80. ( क्र. 1719 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के ऑनलाइन प्रश्न क्रमांक 1141 सत्र मार्च 2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में यह अवगत कराया है कि आदेश दिनांक 06.1.1998 से नव आरक्षकों के ऑल राउण्ड बेस्ट स्थान प्राप्त करने पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति न देकर नकद राशि प्रदाय किए जाने के आदेश दिए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 6.1.1998 से नव आरक्षक को ऑल राउण्ड बेस्ट आने पर पदोन्नत किए जाने के स्थान पर नकद राशि प्रदाय किए जाने के आदेश होने के उपरांत भी ए.डी.जी.पी. एस.ए.एफ. के द्वारा डी.आई.जी. एस.ए.एफ. ग्वालियर को पत्र क्रमांक/पुमु/विसबल/7 (9)/प्रषि/ओटीपीनवआर./371/04 दिनांक 10.11.04 द्वारा ऑल राउण्ड बेस्ट नव आरक्षक को प्रधान आरक्षक के पद पर किस नियम के तहत पदोन्नत किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2003, 2004 में भी ऑल राउण्ड बेस्ट नव आरक्षकों को पदोन्नति प्रदाय की गई है तो फिर वर्ष 2005 में 26.11.2005 को इंदौर के 24 वे प्रशिक्षण में आर. गिरजेष सिंह को ऑल राउण्ड बेस्ट आने पर आर. से प्रधान आर. के पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया गया? आरक्षक स्तर के कर्मचारी के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार क्यों किया गया? अब उक्त आरक्षकों की भांति ही ऑल राउण्ड बेस्ट आर. गिरजेश सिंह को आदेश जारी कर कब तक पदोन्नत कर दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) विसबल नियम 1973 के पैरा (58) के अनुसार पदोन्नति दी गई थी, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) आर.ए.पी.टी.सी. में नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के 24वें बैच में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने पर आरक्षक गिरजेश सिंह को सर्वश्रेष्ठ नव आरक्षक का कप, प्रमाण-पत्र तथा राशि रूपये 50,000/- नगद पारितोषिक दिया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
गौशालाओं में गायों के आहार हेतु प्रदत्त राशि
[पशुपालन एवं डेयरी]
81. ( क्र. 1720 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित गौशालाओं में पोषण आहर हेतु प्रति गाय राशि रू. 20 प्रति दिवस के मान से आहार राशि प्रदाय की जा रही है? क्या प्रदान की जा रही राशि रू. 20 में भी रू. 05 प्रति गाय का दाना उपलब्ध कराया जा रहा है तथा भूसे एवं चारे की व्यवस्था हेतु प्रति दिवस सिर्फ रू. 15 प्रति गाय ही उपलब्ध हो रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में गायों के आहार हेतु प्रदत्त राशि रू. 20 प्रतिदिन के भूसे, चारे की व्यवस्था हेतु अपर्याप्त है? इस राशि के कम होने के कारण गायों के पोषण आहार की व्यवस्था में परेशानी होने से ही गौशालाओं के बेहतर संचालन में भी कठिनाई एवं परेशानी हो रही है? (ग) क्या विभाग किसानों को देसी गाय के लालन-पालन के लिए प्रति गाय राशि रू. 900 प्रतिमाह अनुदान प्रदाय करने जा रहा है? गौ-अभयारण्य आगरमालवा में प्रति गाय रू. 70 प्रतिदिन प्रदाय किया जा रहा है तथा क्या उत्तरप्रदेश राज्य में भी गायों के पोषण हेतु रू. 30 प्रति गाय प्रतिदिन प्रदाय किया जा रहा है? इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी गायों की राशि बढ़ाया जाना चाहिए? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में क्या विभाग गौशालाओं के बेहतर संचालन हेतु गायों के पोषण आहार राशि को रू. 20 से बढ़ाकर कम से कम रू. 30 प्रति गाय प्रति दिवस करने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। गौशालाओं को प्रति गौवंश प्रति दिवस रू. 15 के मान से राशि के रूप में चारा हेतु एवं रू. 05 प्रति गौवंश प्रति दिवस दाने के रूप में इस प्रकार कुल राशि रू. 20 प्रति गौवंश प्रति दिवस की आर्थिक सहायता गौशालाओं को प्रदाय किए जाने के प्रावधान है। (ख) जी नहीं। शासन द्वारा गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के आहार हेतु राशि रू. 20.00 प्रति दिवस, प्रति गौवंश के मान से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही गौशालाओं द्वारा दान एकत्र करने तथा गोबर एवं गौमूत्र से अन्य उत्पाद जैसे वर्मी कम्पोस्ट, गौकाष्ट एवं गौनाईल, कीटनाशक विक्रय कर प्राप्त होने वाली आय से अन्य व्यवस्थाएं करती है तथा मनरेगा की गौशालाओं में पांच एकड़ भूमि पर चारागाह विकास का प्रावधान है, जिससे गौशालाओं का संचालन और सुविधाजनक हो जाना संभव है। (ग) जी नहीं। विभाग अंतर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है। जी हाँ। गौ अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र सालरिया, त.सुसनेर, जिला आगर मालवा के चारे भूसे के अनुदान सहित संचालन व्यवस्था हेतु रू. 71 प्रति गौवंश प्रति दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में चाही गई जानकारी मध्यप्रदेश से संबंधित नहीं है। ग्राम पंचायतों में राशि बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं। (घ) वर्तमान में विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऋण वसूली की कार्यवाही
[सहकारिता]
82. ( क्र. 1732 ) श्री सुदेश राय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सीहोर में ऋण देने संबंधी कौन-कौन सी योजना संचालित हैं? विगत 10 वर्षों में कितने लोगों को किन-किन योजनाओं से ऋण प्रदान किया गया? बैंक की शाखावार, योजनावार किसानों की संख्या एवं राशि की जानकारी देवें। । (ख) प्रश्नांकित ऋण प्राप्त करने वाले लोगों की वर्षवार सूची उपलब्ध कराई जाए, इनमें कितने लोगों ने नियम अनुसार ऋण की अदायगी की और कितने लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया है? (ग) जिन लोगों ने ऋण जमा नहीं किया है, उनसे ऋण वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है और ऋण वसूली न कर पाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? ऋण न जमा करने वालों की अद्यतन सूची देवें। (घ) प्रश्नांकित ऋण अदायगी न करने वाले व्यक्तियों को डिफॉल्टर घोषित कर ऋण की वसूली करने हेतु शासन द्वारा विधि अनुरूप क्या-क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं तथा कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शाखावार, योजनावार, वर्षवार किसानों की संख्या एवं ऋण राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की शाखावार, वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। समय पर ऋण अदा करने वाले हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार तथा समय पर ऋण अदा नहीं करने वाले हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) ऋण की वसूली करने हेतु शासन स्तर से नहीं अपितु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर द्वारा ऋण वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ऋण अदायगी न करने वाले 2266 व्यक्ति डिफॉल्टर हो गये हैं। डिफॉल्टरों से ऋण की वसूली हेतु नियमानुसार प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किस योजना में 764 व्यक्तियों के विरूद्ध, धारा 138 में 145 व्यक्तियों के विरूद्ध, सहकारी अधिनियम की धारा 84 (क) में 148 व्यक्तियों के विरूद्ध, कुल प्रकरण 1057 दर्ज किये गये हैं। सहकारी अधिनियम की धारा 84 (क) अंतर्गत 29 प्रकरणों में बैंक के पक्ष में शोध्य पत्र जारी हो चुके हैं, 5 प्रकरणों में वसूली हो चुकी है। ऋण वसूली करने के लिए मुख्य रूप से शाखा प्रबंधक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और इनके द्वारा अब शेष 1209 व्यक्तियों के विरूद्ध ऋण वसूली हेतु सूचना पत्र जारी कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
सिंचाई हेतु विद्युतीकरण पर व्यय
[अनुसूचित जाति कल्याण]
83. ( क्र. 1770 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार तथा लाभान्वित किसानों के नामवार व्यय राशि की जानकारी देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘ब’, ‘स’, ‘द’ एवं ‘ई’ अनुसार है।
कैदियों के सुधार एवं रोजगार हेतु योजना
[जेल]
84. ( क्र. 1777 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितनी जेल संचालित हैं एवं वर्तमान में कैदियों के सुधार एवं रोजगार की क्या योजना चलाई जा रही है? (ख) प्रदेश की जेलों में बालकों एवं महिला कैदियों के स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या गतिविधियां/प्रशिक्षण दिया जाता है? (ग) लम्बे समय से जेल में सजा काट रहे कैदियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों का पारिश्रमिक अत्यंत कम/न के बराबर है उनका पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की क्या योजना है? यदि हाँ, तो कब तक बढ़ाया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रदेश में कुल 132 जेलें (11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 सब जेल एवं 7 खुली जेल) संचालित हैं। केन्द्रीय जेलों में बंदियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उद्योग जैसे पावरलूम, बुनाई, बढ़ईगिरी, लौहारी, सिलाई, प्रिंटिंग प्रेस, चप्पल उद्योग, गुडि़या उद्योग, फिनाईल, चमड़ा, स्टील, मूर्ति एवं कंबल उद्योग संचालित हैं। बंदियों के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु 03 जेलों (केन्द्रीय जेल उज्जैन, जिला जेल बैतूल एवं धार) में आई.टी.आई. संचालित हैं तथा केन्द्रीय जेल सागर में पी.पी.पी. मॉडल पर हथकरघा उद्योग संचालित किया जा रहा है, जिनमें बंदियों को विभिन्न प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (ख) महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुडि़या बनाना, काशीदाकारी, अगरबत्ती बनाना, फ्लावर मेकिंग, लिफाफा निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं एम्ब्रायडरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। (ग) जी नहीं। प्रदेश की जेलों में परिरूद्ध दंडित बंदियों को प्रदाय की जाने वाली पारिश्रमिक राशि में वर्ष 1999 से वर्ष 2018 तक 06 बार वृद्धि की गई है। वर्ष 2018 से कुशल बंदियों को 120/- रूपये एवं अकुशल बंदियों को 72/- रूपये (प्रति बंदी आधा दिवस कार्य हेतु) पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जा रहा है। पारिश्रमिक राशि बढ़ाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ट्रेड आरक्षकों के संबंध में
[गृह]
85. ( क्र. 1778 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पुलिस के ट्रेड आरक्षकों जैसे कुक, धोबी, मोची, नाई, स्वीपर आदि को जी.ओ.पी. क्र. 57/93 का लाभ शासन द्वारा प्रदाय किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या वर्तमान में जी.ओ.पी. के 138/12 एवं 141/12 का लाभ लेकर ट्रेड आरक्षकों को प्रधान आरक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक बनाया गया है? यदि हाँ, तो उन्हें कौन-कौन से कार्य आवंटित किये गये हैं? (ग) क्या आरक्षक ट्रेड संवर्ग में पदोन्नति उपरांत प्रधान आरक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक गार्ड ड्यूटी, रोजनामचा एवं आर्मोररी शाखा, क्वार्टर मास्टर शाखा एवं जी.डी. संवर्ग का कार्य देख रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या पदोन्नत ट्रेड आरक्षकों का कानूनी व्यवस्था में कोई योगदान हो रहा है? यदि हाँ, तो किस तरह, यदि नहीं तो क्यों? (ड.) क्या मध्यप्रदेश पुलिस में ट्रेड आरक्षकों की भर्ती किये जाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक भर्ती की जावेगी और यदि नहीं तो क्यों? (च) क्या मध्यप्रदेश पुलिस एवं आरक्षकों को सप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है और यदि नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। पदोन्नति के संबंध में वर्ष 2012 से जी.ओ.पी. 141/12 प्रचलित है। (ख) जी.ओ.पी. 138/12 एवं 141/12 का लाभ देकर ट्रेड आरक्षक को प्रधान आरक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक बनाये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पदोन्नति संबंधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक/पुमु/3 (कार्मिक)/4/3319/13 दिनांक 19.06.2013 के निर्देशों के अनुरूप कार्य लिया जा रहा है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। समय-समय पर कानून व्यवस्था एवं अन्य ड्यूटियों में योगदान लिया जा रहा है। (ड.) ट्रेड आरक्षकों के संवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध समय-समय पर भर्ती की जाती है। (च) पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक/पुमु/प्रशासन/कार्मिक/7/05/201 दिनांक 01.01.2019 के माध्यम से थाना एवं विसबल कंपनियों में तैनात पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में प्रावधान किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘स’ अनुसार है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण संबंधी
[गृह]
86. ( क्र. 1785 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 2323, दिनांक 14-03-2022 के अनुसार प्रकरण में माह जनवरी 2022 के पश्चात तारीख नहीं लगी, तो इसके जिम्मेदार अधिवक्ता कौन हैं? इसका कारण भी बतावें। (ख) इस प्रकरण में शीघ्र तारीख लगना सुनिश्चित कराने के लिए विभाग कब तक क्या प्रयास करेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ग) कब तक इस प्रकरण के निराकरण के लिए विभाग कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रकरण में माह जनवरी 2022 के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार संभावित तारीख 20.02.2023 नियत है। तारीख नियत करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। अतः इसके लिये किसी अधिवक्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री अपने नियम, विनिमय एवं प्रक्रिया के अनुरूप मामले को सूचीबद्ध करती है। (ख) प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में म.प्र. शासन के स्थाई अधिवक्ता श्री सन्नी चौधरी से सतत पत्राचार एवं संपंर्क किया गया है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दिव्यांग ट्राई-साइकिल योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
87. ( क्र. 1788 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से आज दिनांक कितने विकलांग हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) प्रदाय की गयी है? हितग्राहीवार, तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासन/विभाग द्वारा पहले 60 प्रतिशत तक विकलांग वालों के लिए विधायकों से 17000 रूपये लेकर जो मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल विकलांग हितग्राहियों को प्रदाय की जाती थी वह योजना बन्द कर दी गयी है? ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन/विभाग मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैटरी चलित) हेतु पहले की तरह पात्रता श्रेणी 80 प्रतिशत से कम कर 60 प्रतिशत तक करने के हित में निर्णय लेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एडिप योजना की गाइड-लाइन दिनांक 1.4.2018 अनुसार अस्थि बाधित श्रेणी के पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को सब्सिडी राशि रूपये 25,000/- तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान था जिसके अनुसार भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) द्वारा राशि रूपये 37,000/- की मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल में से हितग्राही का अंशदान राशि रूपये 17,000/- उपलब्ध कराये जाने पर मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजना की नवीन गाइड-लाइन दिनांक 1.4.2022 अनुसार अस्थि बाधित श्रेणी के पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को सब्सिडी राशि रूपये 50,000/- तक प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, तदानुसार भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) द्वारा मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। (ग) म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम न्यूनतम 60 प्रशित दिव्यांगता) होने पर नियमानुसार मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल प्रदाय किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ओ.बी.सी. छात्रों की फीस में छूट
[चिकित्सा शिक्षा]
88. ( क्र. 1789 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 में काउन्सिलिंग के समय एम.बी.बी.एस. के पोस्ट मैट्रिक ओ.बी.सी. कैटेगिरी के छात्रों के लिए जो ऑनलाईन फीस स्ट्रक्चर भेजा था उसमें कुल देयक फीस शासन द्वारा दस लाख नब्बे हजार जमा कराने का उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, तो दूसरी वर्ष 2020-21 में 15 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष 2021-22 में 30 प्रतिशत की कटौती कर भेजी है ऐसा क्यों? (ख) मेधावी छात्रों के समकक्ष योग्यता रखते हुए भी छात्रों ने वर्णित कैटेगिरी में एडमिशन लिये है जिनकी वार्षिक आय मात्र तीन लाख रूपये है और वे छात्र तीन वर्ष की पढ़ाई भी कर चुके हैं क्या ऐसे छात्रों से भी रिकवरी सहित फीस वसूली जा रही है? क्या दिनांक 23.09.2022 को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना में आय की सीमा में संशोधन कर 6 लाख रूपये से बढ़ाकर 8 लाख रूपये की गयी है? (ग) क्या निजी मेडीकल महाविद्यालयों द्वारा वर्णित केटेगिरी के छात्रों को नोटिस द्वारा सूचित किया गया है कि यदि रिकवरी सहित ड्यूज फीस जमा नहीं की गयी तो परीक्षा से वंचित कर दिये जाओगे? परीक्षा से वंचित रहने की दशा में छात्रों को होने वाली हानि के लिए कौन-कौन जिम्मेदार होगा? (घ) गरीबी से जूझते हुए छात्रों ने नीट परीक्षा फाइट कर तीन वर्षों से अध्ययनरत छात्रों की कटौती की धन राशि में छूट करने अथवा शासन द्वारा जमा करने व भविष्य में निधि में कटौती न करने संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर की फीस शासन द्वारा दस लाख नब्बे हजार जमा कराई गई। कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक PMS/MBBS/31/2022/4175 दिनांक 14.09.2022 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जी नहीं। जी नहीं। दिनांक 23.09.2022 को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
अनुसूचित जाति कल्याण के लिये संचालित योजनाएं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
89. ( क्र. 1791 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण के लिये क्या-क्या योजनायें संचालित हैं? उनके क्या मापदण्ड एवं नियम निर्देशिका है? (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण हेतु कितनी अनुशंसा की गई एवं उन पर क्या कार्यवाही की जाकर किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) मुरैना जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदाय की गई? विधान सभा एवं वर्षवार पंचायतों का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) में उल्लेखित परिशिष्ट अनुसार है।
गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र का प्रदाय
[जनजातीय कार्य]
90. ( क्र. 1797 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए 14 मार्च, 2022 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1524 के अनुसार माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा विधानसभा में यह बताया गया था कि बैतूल जिले में गायकी समाज को परीक्षण उपरांत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं तो मुलताई तहसील में 14 मार्च, 2022 के पश्चात प्रश्नांश दिनांक तक कितने गायकी समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं? यदि नहीं किये गये तो क्यों? किन-किन लोगों के आवेदन अमान्य किये गये? (ख) विधान सभा में स्पष्ट जवाब देने के बाद भी किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर परीक्षण के नाम पर इनके रहन-सहन, खान-पान इत्यादि पर टिप्पणी की गई है? यदि हाँ, तो यह अधिकार भारत सरकार द्वारा उन्हें कब दिया गया? यदि नहीं तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? दिनांकित तिथि से अवगत करावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
महिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का सृजन
[गृह]
91. ( क्र. 1812 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन प्रत्येक थानों में महिला अधिकारी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए थानों में स्वीकृत पदों में से एक या दो महिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी करने पर विचार करेगा जिससे प्रत्येक थानों में महिला अधिकारियों की पदस्थापना सुनिश्चित किया जा सके? (ख) प्रदेश में पदस्थ महिला आई.पी.एस. अधिकारियों, राज्य पुलिस सेवा वाली महिला अधिकारी, महिला टी.आई., एस.आई., ए.एस.आई. तथा आरक्षकों की संख्या अलग-अलग पद अनुसार बताने की कृपा करें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए शासन क्या उपाय करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिले में महिला अधिकारी की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जाती है। (ख) पुलिस विभाग के अंतर्गत कार्यरत महिला अधिकारियों/कर्मचारियों की पदवार जानकारी निम्नानुसार है:- (1) भा.पु.से. - 27 (2) अति. पुलिस अधीक्षक -58 (3) उप पुलिस अधीक्षक -136 (4) निरीक्षक -227 (5) रक्षित निरीक्षक -20 (6) सूबेदार -90 (7) उप निरीक्षक -871 (8) सहायक उप निरीक्षक -338 (9) प्रधान आरक्षक- 1005 (10) आरक्षक -6596 (ग) शासनादेश क्र. 2076/7463/15/बी-4/दो, भोपाल दिनांक 19.06.15 संलग्न परिशिष्ट द्वारा पुलिस विभाग में (एस.ए.एफ. छोड़कर) वर्तमान में 33 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण की व्यवस्था है। योजना शाखा द्वारा शासन को पुलिस विभाग हेतु 12454 नवीन पदों का प्रस्ताव दिनांक 11.10.22 को प्रेषित किया गया है, जिसमें 03 विसबल वाहिनियों में 01-01 महिला कंपनी की स्वीकृति हेतु कुल 399 पदों का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
92. ( क्र. 1863 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला अनूपपुर को अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत शासन ने कितनी राशि के कौन से विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु कितनी राशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी? इन कार्यों हेतु कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि कब से आवंटित नहीं की गई हैं एवं क्यों? वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण कब किया गया? कितनी राशि के कौन से कार्य हेतु कब व किस निर्माण एजेंसी से कराये गये है एवं कौन से कार्य नहीं कराये गये हैं? (ग) क्या प्रशासकीय स्वीकृत सभी निर्माण विकास कार्यों को कराना एवं अनुसूचित जाति वर्ग को विकास एवं प्रगति की मूल धारा में जोड़ना शासन की प्राथमिकता है? यदि हाँ, तो शासन कब तक राशि का आवंटन कर कार्यों को कराना सुनिश्चित करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एजेंसी का निर्धारण योजना नियम के अनुसार गठित समिति व प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया गया है। शेष विवरण प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हॉं, प्रदेश की अनुसूचित जाति बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास शासन की प्राथमिकता है। बजट की उपलब्धता तक कार्य लिये जा सकते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न योजनाओं की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
93. ( क्र. 1864 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले की तीनो विधानसभा क्षेत्रों में विगत 03 वर्षों से जनजाति कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं से प्रदत्त राशि से विगत तीन वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य कहां-कहां कितनी राशि से कराये गये? निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति बतायें। (ख) क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? किन-किन कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद भी अंतिम किश्त की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) प्रश्नांश (क) के सम्बन्ध में अनूपपुर जिले की तीनो विधानसभा क्षेत्रों में विगत 3 वर्षों से जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रदत्त राशि से किये गये निर्माण कार्य एवं राशि का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) जी-नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से अन्तिम किश्त की राशि के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि साख सहकारी संस्थाओं में अनियमितताओं की जांच
[सहकारिता]
94. ( क्र. 1871 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना के अंतर्गत जिला अशोकनगर शाखाओं से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में विगत 03 वर्ष के अंदर किन-किन सहायकों को समिति के कार्य संपादन हेतु समिति प्रबंधक का उत्तरदायित्व संस्था के प्रशासकों द्वारा सौंपा गया है? (ख) क्या उक्त सौंपे गये प्रभारों में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक म.प्र. भोपाल द्वारा जारी परिपत्रों में वर्णित निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या संबंधित जिले के उपपंजीयक एवं सी.सी.बी. बैंक के प्रशासक/महाप्रबंधक गुना द्वारा सौंपे गये प्रभारों की अनुमति प्राप्त की गई है? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या सौंपे गये प्रभार विधि संगत है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। क्या प्रभार सौंपने के पूर्व प्रशासकों द्वारा कार्यरत सहायकों के नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन/बकाया कैश क्रेडिट, पी.डी.एस., खाद समर्थन मूल्य की राशि बैंक की नगदी सिल्क आदि का नोड्यूज प्राप्त किया गया था? यदि नहीं तो क्यों? (घ) इस संबंध में कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है? क्या प्राप्त शिकायतों में उल्लेखित तथ्यों की जांच कराई गई है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक जांच कराकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रभार सौंपे जाने के संबंध में कोई निर्देंश नहीं है, इस कारण से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। जिले के उप पंजीयक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक/महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त करने के कोई प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) जी हाँ। संस्था के प्रशासक द्वारा केडर समिति प्रबंधक की पदस्थापना नहीं होने से एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से संस्था में पूर्व से कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों को समिति प्रबंधक का प्रभार सौंपा गया है। उक्त सहायक समिति प्रबंधक संस्था में कई वर्षों से कार्यरत होने से दस्तावेजों का सत्यापन/बकाया कैश क्रेडिट, पी.डी.एस., खाद, समर्थन मूल्य की राशि बैंक की नगदी सिल्क आदि का नोड्यूज प्राप्त नहीं किया गया। (घ) उक्त के संबंध में 03 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की जांच में पाया गया कि पैक्स में बैंक केडर के कर्मचारियों के अभाव में संस्था के काम सुचारू रूप से जारी रखने के लिए संस्था में पूर्व से कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों को स्थाई कार्यभार दिये जाने हेतु आगामी आदेश तक कार्यभार सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एट्रोसिटी एक्ट के तहत असत्य प्रकरण दर्ज किया जाना
[गृह]
95. ( क्र. 1872 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के बिलपांक पुलिस थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 653/2022 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के किन-किन युवकों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो युवकों के नाम, पिता का नाम एवं पता सहित जानकारी दें? (ख) दिनांक 15 नवम्बर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद एवं कलेक्टर रतलाम का काफिला बड़छापर सहित किस-किस स्थान से गुजरा? दोपहर 01:00 बजे से सांयकाल तक विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) रतलाम जिले में विगत दो वर्ष में विशेष निवेश क्षेत्र के विरोध में किस-किस संस्था/समुदाय द्वारा कब-कब, कितने आंदोलन कहां-कहां किए गए? (घ) क्या दिनांक 04 दिसम्बर, 2022 को महान क्रांतिकारी टंट्या मामा भील जयंती पर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को लेकर थान प्रभारी बिलपांक द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह सही है कि जिला रतलाम थाना बिलपॉक अन्तर्गत अपराध क्रमांक 653/2022 दिनांक 15/11/2022 को पंजीबद्ध किया गया था। यह सही नहीं है कि उक्त अपराध में 18 आदिवासी युवकों पर एट्रोसिटी एक्ट के तह्त अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि थाना बिलपॉक पर अपराध क्रमांक 653/2022 धारा, 294, 341, 353, 332, 146, 147, 336, 506 के अन्तर्गत 19 नामजद एवं 40-50 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें से मात्र एक आरोपी डॉ. आनंद राय पिता ए.एन. राय उम्र 46 वर्ष निवासी 85 सम्पत हिल्स थाना कनाडीया जिला इंदौर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से है। मात्र इनके विरूद्ध उक्त धाराओं के साथ धारा 3 (1) (द),3 (1) (ध), 3 (2) (व्हीएं) अजा/अजजा अधिनियम (एट्रोसिटी एक्ट) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। (ख) दिनांक 15/02/2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद एवं कलेक्टर रतलाम का काफिला धराड से बडछापरा (कार्यक्रम स्थल) एवं बडछापरा से वापिस धराड होते हुए रतलाम तक गुजरा। दोपहर 01.00 बजे से सायंकाल तक काफिला रतलाम से ग्राम बडछापरा, धराड से वापिस रतलाम पहुंचा था। (ग) यह सही है कि मुम्बई दिल्ली 8 लेन के पास रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र को निरस्त करने को लेकर आंदोलन हुये है। जो निम्नानुसार हैः-1. दिनांक 05.07.2021 को जयस जिला प्रमुख कालू बारोड़ के नेतृत्व में गुलाब चक्कर, पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में केशु निनामा, डॉ. अभय औहरी, चंदू रावत, शिव पारगी एवं अन्य लगभग 400 लोगों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। 2. दिनांक 23.10.2021 को ग्राम रामपुरीया में महा पंचायत का आयोजन डॉ. अभय ओहरी के नेतृत्व में डॉ. आनंद राय, केषुराम, कालू बारोट, कोविन गोजांलवीस विनय रतनसिंह, मोहन परिहार, महेन्द्र लोधी, रामचन्द्र हरदयाल मनावर एवं अन्य लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। 3. दिनांक 22.08.2022 को पोलो ग्राउण्ड रतलाम कालू बारोठ रतलाम, आनंद राय, चन्दु मईड़ा रतलाम, केशु भाई निनामा रतलाम,विलेश खराड़ी बाजना, ध्यानवीर डामोर बाजना, महेश डोडीयार रतलाम,शंकर बामनिया अलीराजपुर, सचिन डामोर पेटलावद, अंतिम मुजाल्दा बड़वानी,जितेन्द्र भाई खरगोन,महेन्द्र कन्नोज कुक्षी मनावर,रेखा निनामा झाबुआ, सीमा वास्कले बड़वानी, वकील रावत दिल्ली, महेन्द्र भाई राजस्थान, भगवती भील राजस्थान,सुमित्रा मईड़ा मेघनगर एवं अन्य लगभग 2500 लोगों के साथ ज्ञापन दिया गया। (घ) इस संबध में कोई पत्राचार नहीं किया गया।
आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]
96. ( क्र. 1875 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1500, उत्तर दिनांक 23.12.2022 के प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में घटनाक्रम के संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के कार्यालय में प्राप्त आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लहार द्वारा की जा रही है? जांच उपरांत आए तथ्यों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या जांच पूर्ण कर ली गई एवं जांचोपरांत तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा जांच पूर्ण कर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) उक्त प्रकरण में क्या आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है? यदि नहीं तो क्यों तथा क्या आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं तो कब तक गिरफ्तारी की जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। आवेदन पत्र की जांच पूर्ण की जा चुकी है। जांच में दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। (ग) जी नहीं। प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार जिला भिण्ड में दिनांक 02/11/2022 को दर्ज होकर विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध संमस जारी किये गये है। चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अतः माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है। आरोपियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।
आरोपियों की गिरफ्तारी
[गृह]
97. ( क्र. 1877 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार ने पत्र क्रमांक/ज.पं./मनरेगा/2022-23/8280 लहार दिनांक 07/12/2022 के द्वारा थाना प्रभारी लहार को ग्राम पंचायत मड़ोरी के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक श्री पुष्पेन्द्र बघेल के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति के संबंध में एफ.आई.आर. (आपराधिक प्रकरण) दर्ज करने का 19/12/2022 को आवेदन प्रस्तुत कर थाना लहार से प्राप्ति ली थी? यदि हाँ, तो थाना प्रभारी लहार द्वारा प्रश्न दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज न करने का कारण बतायें। एफ.आई.आर. कब तक दर्ज की जायेगी? (ख) जिला भिण्ड के थाना असवार के अपराध क्रमांक 34/2020 दिनांक 23.05.2022 को धारा 420, 409, 467, 468, 472-ए में प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद लगभग 2 वर्ष 8 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न करने का कारण बतायें। कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार के आदेश दिनांक 07.12.2022 के पालन में प्रस्तुत शिकायत पत्र दिनांक 19.12.2022 के संबंध में कोई आपराधिक प्रकरण थाना लहार पर पंजीबद्ध नहीं किया गया है। पत्र दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से जनपद पंचायत लहार से चाहे गऐ मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी पुष्पेन्द्र बघेल के द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 507/2023 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रकरण पंजीबद्ध करने संबंधी आदेश दिनांक 07.12.2022 पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। (ख) जिला भिण्ड थाना असवार के अपराध क्रमांक 34/2020 के आरोपी अजीत सिंह चैहान की दिनांक 18.12.2020 को गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण के अन्य 04 आरोपी अपने निवास स्थान से निरंतर फरार होने से गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है। इस संबंध में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। आरोपियों की चल एवं अचल संपत्ति की जानकारी हेतु तहसीलदार लहार जिला भिण्ड को पत्राचार किया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
प्रदेश में घटित महिला अपराध
[गृह]
98. ( क्र. 1885 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी 2023 की अवधि में पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार महिलाओं अवयस्क बालिकाओं एवं अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हत्या किये जाने, जिन्दा जलाने एवं लापता/गुम होने और अपहरण के किस-किस जिले में कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये? इनमें से अनुसूचित जाति/जनजातीय वर्ग की संख्या पृथक-पृथक बतायें? उक्त सभी अपराधों का कुल योग भी बतायें? (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2020, 2021, 2022 की रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में महिला अपराध में प्रदेश देश में कौन-कौन से स्थान पर रहा? (ग) अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के अपराधों में स्थानों से संबंधित जानकारी पृथक से प्रकाशित नहीं की जाती है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट का प्रकाशन एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा नहीं किये जाने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं है। एस.सी.आर.बी. से प्राप्त वर्ष 2020 एवं 2021 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार।
प्रदेश में कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याएं
[गृह]
99. ( क्र. 1886 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2023 की अवधि में पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश में कर्ज के कारण किसानों, खेतीहर मजदूरों एवं गरीबी के कारण एवं भूखमरी से आत्महत्याएं करने वालों के कितने-कितने प्रकरण किस-किस जिले में दर्ज किये गये? कुल कितने किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्याएं की हैं? कारण सहित वर्षवार बतायें? (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2020, 2021, 2022 की रिपोर्ट अनुसार किसान आत्महत्याएं के मामले में प्रदेश देश में कौन से स्थान पर रहा है? वर्षवार बतायें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2020 एवं 2021 की रिपोर्ट अनुसार किसान आत्महत्या के मामले में प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा है एवं 2022 की रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े व्यवसाय के आधार पर जारी किये गए है, आत्महत्या के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत के विरोध में वकीलों पर व्यय
[गृह]
100. ( क्र. 1888 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यापम व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय के विरूद्ध पुलिस थाना बिलपांक जिला रतलाम में दर्ज अपराध क्रमांक 656/2022 में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत के विरोध हेतु अनुबंधित वकील, स्पेशल प्रासिक्यूटर, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण दें। (ख) क्या देवास जिले के नेमावर थाने में दर्ज प्र.क्र.132/21 दिनांक 27.05.2021 में राज्य सरकार द्वारा कोई स्पेशल पब्लिक प्रासिक्यूटर नियुक्त किया गया था? (ग) यदि नहीं तो क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सामूहिक हत्या करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के नाम पर राज्य सरकार द्वारा न तो स्पेशल प्रासिक्यूटर, एडवोकेट जनरल एवं सॉलिसिटर जनरल की सेवाएं ली गई बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की जमानत के विरोध में वकीलों का पैनल अनुबंधित कर लाखों रूपए का भुगतान किया गया? (घ) यदि हाँ, तो अभी तक नेमावर हत्याकाण्ड के आरोपियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह सही है कि व्यापंम व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय के विरूद्ध पुलिस थाना बिलपांक जिला रतलाम में दर्ज अपराध क्रमांक 656/2022 में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में जमानत के विरोध हेतु तथा शासन का पक्ष रखने हेतु, सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नई दिल्ली को नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सॉलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्येक को प्रति पेशी रूपये 4,40,000/-राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई है। (ख) नेमावर थाने की घटना के संबध में प्रकरण सी.बी.आई. को हस्तांतरित होने से अग्रिम कार्यवाही सी.बी.आई. द्वारा की जावेगी। (ग) प्रकरण सी.बी.आई. को हस्तांतरित होने से अग्रिम कार्यवाही सी.बी.आई. से होना है। जिला रतलाम के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (क्रिमि) क्रमांक 12933/22 डॉ. आनंद राय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में राज्य शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु सॉलिसिटर जनरल (वरिष्ठ अधिवक्ता) एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (वरिष्ठ अधिवक्ता) नई दिल्ली को नियुक्त कर प्रत्येक को प्रति सुनवाई राशि रूपये 4,40,000/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रकरण में रूपये 8,80,000/- का भुगतान प्रश्न दिनांक तक नहीं किया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) नेमावर थाने की घटना के संबध में प्रकरण सी.बी.आई. को दिनांक 29/12/2021 को हस्तांतरित होने से अग्रिम कार्यवाही सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है।
दिव्यांगों एवं नि:शक्तजनों की योजनाओं की जानकारी
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
101. ( क्र. 1945 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा में कितने दिव्यांग/नि:शक्तजन हैं जानकारी उपलब्ध करावें। इन दिव्यांग एवं नि:शक्तजनों को किन-किन योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है और कितने दिव्यांग एवं नि:शक्तजन योजनाओं से वंचित है बतावें? वंचित दिव्यांग एवं नि:शक्तजनों को कब तक पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में एडिप योजनांतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) उपलब्ध कराने हेतु कितने दिव्यांगजनों को चयनित किया गया है? नाम सहित, नाम, पता, दिव्यांगता का प्रतिशत सहित विकासखण्डवार एवं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। कितने दिव्यांगजनों को एडिप योजनांतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) प्रदान की गई है? नाम सहित, नाम, पता, दिव्यांगता का प्रतिशत सहित विकासखण्डवार एवं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में एडिप योजनांतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को कब-कब पत्राचार किया? पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करावें। शेष दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल (बैट्री चलित) कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (घ) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला विदिशा में दिव्यांग एवं नि:शक्तजनों को किन-किन योजनाओं से कौन-कौन से उपकरणों का वितरण किया गया है? हितग्राही का नाम, उपकरण का नाम, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जिला विदिशा में कुल 16088 दिव्यांगजन है। लाभांवित दिव्यांगजनों की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। जिले में पात्रतानुसार दिव्यांगजनों को लाभ दिया जा रहा है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार।
नवीन गौशालाओं की स्थापना
[पशुपालन एवं डेयरी]
102. ( क्र. 1948 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन ने नवीन गौशालाएं खोलने हेतु क्या-क्या नियम बनाये हैं? संपूर्ण जानकारी छायाप्रतियों सहित प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत की कहाँ-कहाँ गौशालाएं बनाई जा चुकी हैं और कहाँ-कहाँ बनाई जाने हेतु प्रस्तावित हैं? प्रश्न दिनांक तक क्या इन गौशालाएं के निर्माण की राशि का कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है और कितना शेष है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि शेष राशि का भुगतान किया जावेगा तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि नवीन गौशालाएं खोली जायेंगी तो कब तक और कहाँ-कहाँ?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। वर्तमान में नवीन गौशाला निर्माण प्रस्तावित नहीं है। गौशाला के निर्माण की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में नवीन गौशाला निर्माण विभाग अंतर्गत प्रस्तावित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
थानों, चौकियों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं भवनों को निर्माण
[गृह]
103. ( क्र. 1949 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाने एवं चौकियों में कितना-कितना पुलिस बल स्वीकृत है और कितना-कितना किससे रिक्त हैं? वर्तमान में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिले में कहाँ-कहॉं, कब से पदस्थ हैं? कृपया संपूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि जिले में जहॉ-जहॉ पद रिक्त हैं उनको भरे जाने हेतु प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में क्या नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन हेतु, थाना यातायात भवन हेतु, थाना बम्होरीकलां एवं थाना चंदेरा के भवन निर्माण हेतु, महिला थाना भवन निर्माण हेतु, पुलिस चौकी जेवर, कनेरा एवं खजरी के भवन निर्माण हेतु एवं उपरोक्त सभी के स्टॉफ क्वार्टर्स एवं इनकी बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु कहाँ-कहाँ की, किस खसरा नंबर की, कितनी-कितनी भूमि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की जा चुकी है? प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त सभी के भवन निर्माण एवं बाउण्ड्री वॉल निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है और कितनी किस-किस की स्वीकृत होना शेष हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक जिले में थानों, चौकियों के रिक्त पद भर दिए जावेंगे एवं कब तक भूमि आवंटित कर दी जावेगी एवं कब तक भवनों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर दी जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कलेक्टर अनूपपुर के निर्णय पर पुनर्विचार
[गृह]
104. ( क्र. 2419 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर अनूपपुर द्वारा राजकुमार शुक्ला निवासी कोतमा जिला अनूपपुर का जिलाबदर किस आधार पर निरस्त किया गया जबकि, उसके विरुद्ध थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर में कई प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग ने 57 लाख रू. की रिकवरी निकाल रखी है तथा जिला पंचायत अनूपपुर 64 लाख रू. के गबन के प्रकरण में मान उच्च न्यायालय जबलपुर में स्टे वेकेंट कराने के लिए प्रयासरत है? आधार कारण सहित देवें। (ख) कब तक कलेक्टर अनूपपुर अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर राजकुमार शुक्ला को जिलाबदर करेंगे? क्या प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी कलेक्टर अनूपपुर को नहीं थी? (ग) कब तक कलेक्टर अनूपपुर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभागों की रिकवरी के लिए राजकुमार शुक्ला का कुर्की आदेश जारी करेंगे? यदि नहीं तो कारण बतावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) कलेक्टर अनूपपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 859/आरडीएम/ वि.स./2023 अनूपपुर दिनांक 20.02.2023 के आधार पर राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के द्वारा जिला बदर का प्रकरण क्रमांक 18/2022 दिनांक 22.06.2022 प्रस्तुत किया गया। जिलाबदर का प्रकरण क्रमांक -20/जिलाबदर/2022 दर्ज कर कार्यवाही की गई है। राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध थाना भालूमाडा में विभिन्न भादवि, एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं में 16 प्रकरण दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण कर जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण खारिज किया गया है। (ख) कलेक्टर अनूपपुर के अनुसार उपरोक्त जिलाबदर के प्रकरण में पुनर्विचार करने का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है। राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध प्रस्तुत जिलाबदर के प्रकरण में रिकवरी संबंधी पुलिस में दर्ज प्रकरण की जानकारी भी प्रस्तुत की गई थी। (ग) कलेक्टर अनूपपुर के अनुसार राजकुमार शुक्ला द्वारा उसके विरूद्ध रिकवरी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में डब्ल्यू पी.नं. 17576/2019 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.08.2019 द्वारा रिकवरी की कार्यवाही स्थगित की गई है। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजकुमार शुक्ला के विरूद्ध कुर्की के संबंध में विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
आरक्षित पदों
पर पदोन्नति
[चिकित्सा शिक्षा]
1. ( क्र. 13 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में पदोन्नति पदों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण मॉडल रोस्टर के तहत भरा जाता है? जिसमें प्रत्येक विभाग के प्रत्येक संवर्ग का हर तीसरा पद अनुसूचित जनजाति सदस्य के लिए आरक्षित होनी चाहिए? (ख) क्या कार्यालय अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक 9938/एम.सी./4/राज/2018 भोपाल दिनांक 23/03/2018 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 4099/एम.सी./4/राज/2019 भोपाल, दिनांक 29/10/2019 के अनुसार फिजियोलॉजी विभाग में सह-प्राध्यापक पदोन्नति/सीधी भर्ती संवर्ग में तीसरा पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था? (ग) क्या यह सही है कि कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक 2347/एस.सी./4/राज/2022 भोपाल, दिनांक 21/05/2022 के तहत आरक्षण रोस्टर का पालन न करते हुए प्रश्नांश (ख) के पद को तीसरे स्थान से विलोपित कर अनारक्षित कर दिया गया? यदि हाँ, तो विधिसम्मत कारण बताएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के विज्ञप्ति क्रमांक में मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। एन.एम.सी. के मापदण्ड अनुसार फिजियोलॉजी विभाग में 01 सह प्राध्यापक का पद अतिरिक्त संख्या में स्वीकृत होने पर उक्त पद को संस्था के ही स्त्रीरोग विभाग में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-15/ 2022/1/55 दिनांक 04.03.2022 द्वारा स्थानांतरित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। पूर्व में जारी अनुसूची में सह प्राध्यापक फिजियोलाजी में 04 पद थे जिसमें से 01 पद सीधी भर्ती एवं 03 पद पदोन्नति/सीधी भर्ती हेतु था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। तत्पश्चात सह प्राध्यापक फिजियोलॉजी के 03 पद में से 01 पद सीधी भर्ती एवं 02 पद पदोन्नति/सीधी भर्ती में प्रावधानित कर नवीन अनुसूची जारी की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। पूर्व की अनुसूची एवं नवीन अनुसूची अनुसार संधारित रोस्टर की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित विज्ञप्ति के अनुक्रम में आदेशानुसार पद स्थानांतरित होने से पद विज्ञापित नहीं किया गया। अत: कार्यवाही एवं जिम्मेदारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्तियां
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
2. ( क्र. 69 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर व विदेश में अध्ययन हेतु ओ.बी.सी. (पिछड़ा वर्ग) अल्पसंख्यक एवं एस.टी.एस.सी. वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिये राज्य एवं केन्द्रीय शासन की छात्रवृत्तियां सम्बंधी संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया है एवं कितनी-कितनी राशि आवंटित की है? विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां देने का क्या प्रावधान एवं चयन प्रक्रिया क्या है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी देवें। (ख) प्रदेश के बाहर एवं विदेश में अध्ययन हेतु चयनीत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के चयनीत कितने-कितने छात्र/छात्राओं को किस मान से कितनी-कितनी छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी-कितनी राशि दी गई? कितनी राशि का भुगतान नहीं किया है एवं क्यों? सूची दें। (ग) केन्द्रीय शासन ने छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी राशि आवंटित नहीं की है एवं क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) प्रदेश में शिक्षा हेतु प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर व विदेश में अध्ययन हेतु ओ.बी.सी. (पिछड़ा वर्ग) के छात्र/ छात्राओं के लिये राज्य एवं केन्द्रीय शासन की छात्रवृत्तियों में वर्षवार आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। एस.टी./एस.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए राज्य एवं केन्द्र की संचालित योजनाओं की जानकारी विभाग से एकत्र की जा रही है। विदेश में अध्ययन हेतु पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने एवं चयन की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रदेश के बाहर एवं विदेश में अध्ययन हेतु चयनित पिछड़ा वर्ग के चयनित छात्र/छात्राओं को स्वीकृत छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। छात्रवृत्ति का वितरण छात्रों की मांग एवं अभिलेख की पुष्टि उपरांत सतत् रूप से किया जा रहा है। (ग) प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु केन्द्रीय शासन द्वारा वर्षवार आवंटित जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। विदेश अध्ययन योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि का संपूर्ण भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र शासन द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की जाती।
दुष्कृत्य व यौन शोषण के मामले
[गृह]
3. ( क्र. 70 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अबोध, नाबालिग बच्चियों, युवतियों, छात्राओं का अपहरण, अपहरण व हत्या, अपहरण व दुष्कृत्य, हत्या, सामूहिक दुष्कृत्य, यौन शोषण, ब्लैक मेलिंग, शादी का प्रलोभन देकर दुष्कृत्य, यौन शोषण करना, उत्पीड़न, छेड़छाड़, आत्महत्या, लवजिहाद, मानव तस्करी, देहव्यापार, गुमशुदा (लापता) होने से सम्बंधित पंजीकृत कितने-कितने मामलों में कितने-कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है? कितने आरोपी फरार/लापता हैं तथा कितने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया हैं? वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) भा.द.वि. की धारा 302, 354 व 376 तथा पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत तथा अन्य किन मामलों में न्यायालय द्वारा कितने आरोपियों को सजा तथा कितने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई? कितने मामले लम्बित हैं? शासन ने कितने मामलों में कितनी पीड़ित बच्चियों, युवतियों व छात्राओं को कितनी राशि की आर्थिक सहायता आदि दी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में कितनी बच्चियों, युवतियों, छात्राओं को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया है तथा कितनी लापता, गुमशुदा का पता लगाकर उन्हें सकुशल घर पहुंचाया है। कितनी लापता, गुमशुदा हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अबोध, नाबालिग, बच्चियों, युवतियों पर अत्याचार दुष्कृत्य, यौन शोषण के मामलों में देश में प्रदेश किस स्थान पर है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षकविहीन शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना
[जनजातीय कार्य]
4. ( क्र. 82 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितनी शालाओं में शिक्षक पदस्थ नहीं है? कृपया शाला का नाम सहित विवरण देवें। वर्तमान में शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक की क्या व्यवस्था है? क्या उक्त रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती की जा रही है? हाँ तो उक्त रिक्त पदों पर कब तक? नहीं तो क्या कारण है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 151 शालाओं में शिक्षक पदस्थ नहीं है। शाला का नाम सहित विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शिक्षक विहीन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय संस्थाओं को जारी अनुदान
[जनजातीय कार्य]
5. ( क्र. 208 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में जनजातीय विभाग से अनुदान प्राप्त संस्थाओं को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी किश्तों में आयुक्त कार्यालय भोपाल से अनुदान की स्वीकृति दी गई है? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) सहायक आयुक्त बड़वानी द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान कब किया गया? वेतन ट्रेजरी स्लीप की प्रति प्रदाय करें? (ग) क्या ई-पेमेंट के माध्यम से कर्मचारियों के बैंक खाते में प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है? हाँ या नहीं? (घ) यदि नहीं तो जिले के दोषी विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) बड़वानी जिले में जनजातीय विभाग से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक आयुक्त कार्यालय भोपाल से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्तों में अनुदान राशि स्वीकृति आदेशों की प्रतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नंबर (3) अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नंबर (8) अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नंबर (6) अनुसार संस्था प्रमुखों द्वारा समय-समय पर प्रेषित माहों के वेतन प्रस्तावों/पत्रकों एवं तत्समय समय-सीमा में उपलब्ध बजट के आधार पर वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। अत: विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मरीजों की संख्या एवं उपचार का विवरण
[चिकित्सा शिक्षा]
6. ( क्र. 236 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक रीवा मेडिकल कॉलेज/अस्पताल से निजी अस्पतालों/नर्सिंग होमों को कितने मरीज रेफर एवं स्वेच्छा के माध्यम से आए हुए/प्राप्त हुए? अस्पतालवार/मरीजवार, बीमारीवार पृथक-पृथक विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त मरीजों को विभागवार किन-किन चिकित्सकों ने देखा तथा किस-किस चिकित्सक ने शल्यक्रिया (ऑपरेशन) किया? (ग) क्या उक्त निजी चिकित्सालयों में आपरेशन करने वाले चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चिकित्सक ही हैं? जिनकी संख्या ज्यादा हैं यदि हाँ, तो क्यों? शासन इस विषय की निष्पक्ष जांच करायेगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अस्पतालों की रखरखाव व्यवस्था
[चिकित्सा शिक्षा]
7. ( क्र. 237 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध शासकीय अस्पताल की आई.सी.यू. वार्ड गंभीर वार्ड/जनरल वार्ड चिकित्सक मापदण्ड के अनुरूप संतोषप्रद हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आई.सी.यू./सी.सी.यू./गंभीर वार्ड में लगे हुए उपकरण की स्थिति से शासन संतुष्ट है? (ग) क्या विगत 01 जनवरी, 2021 से 12 जनवरी, 2023 तक लगे हुए उपकरणों के रखरखाव/ नवीनीकरण/मरम्मतीकरण के साथ नए उपकरणों की क्या-क्या मांग की गई तथा इन पर कितना व्यय हुआ? माहवार पृथक-पृथक बतावें। (घ) कोविड-19 के दौरान प्राप्त उपकरणों पर रखरखाव हेतु प्रबंधन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये? वर्तमान में भौतिक रूप से उनकी स्थिति क्या है? पृथक-पृथक बतावें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (घ) उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत हेतु भारत सरकार के उपक्रम HITES से वर्ष 2025 तक के लिए अनुबंध किया गया है। वर्तमान में समस्त उपकरण क्रियाशील है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।
किसानों द्वारा लिया गया ऋण
[सहकारिता]
8. ( क्र. 292 ) श्री राकेश मावई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने किसान है जिन्होंने सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण/कर्जा लिया है लेकिन उस ऋण को प्रश्न दिनांक तक नहीं चुका सके हैं। किसानों की संख्या एवं राशि की वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए सरकार कोई छूट किसानों को देने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) मुरैना विधानसभा क्षेत्र के ऐसे किसान जिन्होंने सहकारी बैंक तथा सहकारी समितियों से ऋण लेकर चुका नहीं सके की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में ऐसी कोई योजना लागू नहीं है।
मान्य, अमान्य किए गए दावे
[जनजातीय कार्य]
9. ( क्र. 339 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला बैतूल में जनवरी, 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक कितने आदिवासियों एवं कितने गैर आदिवासियों के कितनी भूमि के कितने दावे मान्य किए गए कितने दावे अमान्य किए गए? कितने दावे वर्तमान में भी लम्बित हैं? (ख) जिला बैतूल में मान्य एवं अमान्य किए गए आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों के कितने-कितने दावे कितने वनग्रामों के हैं? इनमें से कितने वनग्रामों को आदेश दिनांक 26/5/2022 से राजस्व ग्राम का दर्जा दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है? (ग) जिला बैतूल में कितने राजस्व ग्रामों/वनग्रामों में से कितने ग्रामों में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियां गठित की गई? कितने वीरान ग्रामों एवं कितने नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों में वनाधिकार समिति गठित नहीं की गई? (घ) जिला बैतूल में वीरान ग्रामों एवं नगरीय सीमा में शामिल ग्रामों की भूमियों पर काबिजों को अधिकार पत्र दिए जाने के संबंध में शासन क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब'अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (घ) वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनभूमि पर काबिज वन निवासियों को पात्रता अनुसार वन अधिकार पत्र दिये जाने के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये है। नगरीय क्षेत्रों में वन अधिकार समितियों का गठन कर नगरीय क्षेत्रों में वन अधिकार के दावे प्राप्त कर निराकरण करने की कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार।
सामुदायिक दावे मान्य किये जाने हेतु बैठक
[जनजातीय कार्य]
10. ( क्र. 340 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला वनाधिकार समिति बैतूल ने बैठक दिनांक 4.7.2020 में मोवाड़ पंचायत से संबंधित कितने-कितने रकबे का सामुदायिक दावा मान्य किया? इस निर्णय पर पुनर्विचार कर बैठक दिनांक 8.3.2022 में कितने-कितने रकबे के दावे मान्य किये, ग्राम सभा ने किस दिनांक की बैठक में क्या- क्या निर्णय लिए? पृथक-पृथक बतावें। (ख) दिनांक 4.7.2022 की बैठक में 3.402 हेक्टेयर रकबे के मान्य दावे की दिनांक 8.3.2022 की बैठक में 0.580 हेक्टेयर रकबे के दावे को मान्य किए जाने की कार्यवाही वन अधिकार कानून 2006 नियम 2008 नियम 2012 के किस प्रावधान के अनुसार की गई? किस बैठक में कौन-कौन उपस्थित रहा? बैठक में अशासकीय सदस्यों को आमंत्रित नहीं करने का क्या कारण रहा है? (ग) डी.एफ.ओ. उत्तर बैतूल ने अपने किस दिनांक के पत्र में 1 हेक्टेयर क्षेत्र के दावे की स्वीकृति बाबत् क्या-क्या अभिमत एवं अनुशंसा की गई? उसके अनुसार 1 हेक्टेयर क्षेत्र के दावे को भी मान्य नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) दिनांक 8.3.2022 की बैठक के निर्णय को निरस्त कर दिनांक 4.7.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय को मान्य किए जाने बाबत् क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक की जावेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जिला वन अधिकार समिति बैतूल की बैठक दिनांक 04.07.2020 में मोवाड़ पंचायत के धार्मिक क्षेत्र भोपाली के देवस्थल शिवगुफा कालाबाबा अन्य पूजा स्थल हेतु 1.352 हेक्टेयर एवं अम्बामाई भूरा भगत पूजास्थल हेतु 2.050 हेक्टेयर के वन अधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 08.03.2022 में शिवगुफा पूजा स्थल हेतु 0.310 हेक्टेयर एवं अम्बामाई भूरा भगत पूजा स्थल हेतु 0.270 हेक्टेयर क्षेत्र का दावा अंतिम रूप से मान्य किया जाकर वन अधिकार पत्र जारी किया गया। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 04.10.2019 में मोवाड़ पंचायत के धार्मिक क्षेत्र भोपाली के देव स्थल शिवगुफा कालाबाबा अन्य पूजा स्थल 1.352 हेक्टेयर एवं अम्बामाई भूराभगत पूजा स्थल 2.050 हेक्टेयर के प्रस्ताव पर निर्णय लिये गये थे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। बैठक में समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है। उक्त बैठकों में सभी अशासकीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''स'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समिति
[जनजातीय कार्य]
11. ( क्र. 371 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी, 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत जिला मडला, डिंडौरी, धार एवं बैतूल में कितनी जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गठित की गई है? इन समितियों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच आदि को सदस्य बनाए जाने का क्या-क्या प्रावधान है? (ख) मण्डला, डिंडौरी, धार एवं बैतूल जिले में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में पूर्व जिला पंचायत एवं पूर्व जनपद पंचायत सदस्यों के स्थान पर नव निर्वाचित जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों को किस-किस आदेश दिनांक से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का सदस्य बनाया है? यदि प्रश्नांकित दिनांक तक भी सदस्य नहीं बनाया हो तो कारण बतावे। (ग) मण्डला, डिंडौरी, धार एवं बैतूल जिले में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है? कोरम की पूर्ति के बिना बैठक लेने एवं निर्णय लेने का क्या-क्या अधिकार किसे दिया गया है? (घ) वर्ष 2020 से 2022 तक मण्डला, डिण्डौरी, धार एवं बैतूल जिले की जिला वनाधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की किस-किस दिनांक को हुई बैठक में कुल कितने सदस्यों में से कितने सदस्य उपस्थित रहे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जिला, मण्डला, डिंडौरी, धार एवं बैतूल में गठित जिला एवं उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। उपखण्ड एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों के गठन के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) वन अधिकारों की मान्यता नियम 2008 एवं 2012 की धारा 6 एवं 8 में उल्लेखित उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर समिति के कृत्य में सदस्यों के कोरम का उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है।
गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा भूखण्ड आवंटन में गडबड़ी
[सहकारिता]
12. ( क्र. 372 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति बैतूल गंज बैतूल पंजीयक क्रमांक 1023 दिनांक 01/06/1982 के ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1997-98 में किस-किस को संस्था का सदस्य बताया गया है? उसमें से किस-किस को भूखण्ड आवंटित किया गया? किस-किस सदस्य को भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया? (ख) वर्ष 1997-98 की ऑडिट रिपोर्ट में बताए गए किस-किस सदस्य को भूखण्ड आवंटन से संबंधित किस-किस दिनांक को पत्र, सूचना पत्र, जानकारी दी गई? किस-किस दिनांक की बैठक में आमंत्रित किया गया? (ग) किस-किस सदस्य को क्या-क्या कारण बताया जाकर भूखण्ड आवंटित नहीं किया? भूखण्ड आवंटन की क्या-क्या प्राथमिकता किस-किस आधार पर किस क्रम में निर्धारित की गई? (घ) भूखण्ड आवंटन में की गई धांधलियों की जांच सहकारिता विभाग के किस अधिकारी के द्वारा कब की जाकर प्रतिवेदन किसके समक्ष किस दिनांक को प्रस्तुत किया? प्रति सहित बतावें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
13. ( क्र. 510 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने विवाह/निकाह आयोजित किए गए? (ख) कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? सभी के नाम पता सहित जानकारी प्रदाय करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कोई सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवं पदक भत्ता
[गृह]
14. ( क्र. 550 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रपति के वीरता पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई अथवा नहीं? जबकि पूर्व में म.प्र. में ही जीवन रक्षक कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थीl (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कोई पदोन्नति दी जायेगी अथवा नहीं? अगर पदोन्नति दी जायेगी, तो पदक प्राप्ति दिनांक से ही पदोन्नति दी जायेगी अथवा आगामी दिनांक को आधार मानकर? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार पदक भत्ता कितने वर्षों में बढ़ाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा अंतिम बार पदक भत्ता वर्ष 2012 में (रूपये 900/- से रूपये 2000/- वर्तमान में प्रदाय) ही बढ़ाया गया था, उसके पश्चात् आज दिनांक तक पदक भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई। वर्तमान समय को देखते हुये पदक भत्ते की राशि (रू.2000/-) बहुत कम लगती है। जबकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में ही परमवीर चक्र, शौर्य चक्र आदि पदक भत्तों में दोगुनी वृद्धि की गई। जबकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई वृद्धि नहीं की गई, ऐसा क्यों? (घ) क्या भविष्य में राष्ट्रपति के वीरता पदक प्राप्त कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला पदक भत्ते में वृद्धि की जायेगी और अगर वृद्धि की जायेगी तो कितनी वृद्धि की जायेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नर्सिंग छात्रों को प्रशिक्षण देना
[चिकित्सा शिक्षा]
15. ( क्र. 623 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में नर्सिंग छात्रों को कोर्स अवधि के दौरान प्रशिक्षण के लिए क्लीनिक/प्रेक्टिकल प्रशिक्षण हेतु क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? क्या अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को क्लीनिक/ प्रेक्टिकल प्रशिक्षण हेतु किसी भी प्रकार के शासकीय चिकित्सालयों में अनुमति दी जा सकती है? (ख) यदि हां, तो ग्वालियर जिले में दिनांक 01 जनवरी 2015 से उत्तर दिनांक तक किस-किस नर्सिंग संस्थानों (कॉलेजों) को कितने-कितने छात्रों हेतु कौन-कौन से चिकित्सालयों में अनुमति दी गई? प्रत्येक कॉलेज का नाम, छात्र संख्या एवं शासकीय चिकित्सालय का नाम, पता, प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि (दिनांक से दिनांक तक) उक्त प्रशिक्षण अवधि में संबंधित कितने छात्र उपस्थित रहे? कितने अनुपस्थित रहे? उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई? यदि हां, तो उपस्थिति रजिस्टर की प्रति तथा प्रशिक्षण उपरान्त संबंधित चिकित्सालय द्वारा उन्हें जारी प्रमाण पत्र की प्रति एवं छात्रों की सूची सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) नर्सिंग छात्रों को कोर्स अवधि के दौरान प्रशिक्षण के लिए क्लीनिकल/प्रेक्टिकल प्रशिक्षण हेतु छात्र एवं मरीज का अनुपात 1:3 निर्धारित है। जी हाँ। (ख) जानकारी वृहद स्वरूप होने से एकत्रित की जा रही है।
अपराधों में वृद्धि
[गृह]
16. ( क्र. 630 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक दमोह विधानसभा क्षेत्र में चोरी, डकैती, लूटपाट, राहजनी धोखाधड़ी और बलात्कार, आबकारी अधिनियम की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई और मामलों में चालान पेश किए गए हैं? नाम एवं अपराध क्रमांक, धारा सहित सूची देवें? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) अपराध क्रमांक 345/2021 में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में राज किशोर सिंह चौहान राजा रौतेला मंजीत यादव के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब पेश किया गया? तारीख एवं पत्र की प्रति देवें। यदि नहीं किया गया तो क्या कारण है? (ड.) प्रश्नांश (ग) में चालान पेश करने में विलंब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या विभाग कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (घ) अपराध क्रमांक 345/2021 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी राशु चैहान उर्फ राजकिशोर सिंह चैहान, राजा रोतेला एवं मंजीत यादव के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में दिनांक 16.02.23 को पेश कर दिया गया है। चालान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ड.) प्रकरण के पूरक चालान को तैयार कर प्रस्तुत करने में विलम्ब होना पाया गया जिस पर पृथक से जांच के आदेश नगर पुलिस अधीक्षक को दिये गये हैं। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। जांच आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।
रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
17. ( क्र. 750 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) म.प्र. में 3 जिलों में अनुसूचित जाति व शेष जिलों में पिछड़ा वर्ग में रजक समाज आता है, यह विसंगति कब दूर होगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) धोबी (रजक) जाति को संपूर्ण म.प्र. में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार के पत्र क्र. 12016/25/2001/एस.सी.डी (आर.एल.सेल) एम.पी. दिनांक 21.06.2019 द्वारा उक्त प्रस्ताव अमान्य किया गया है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार का है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विभाग स्तर से कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।
निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में रखा जाना
[पशुपालन एवं डेयरी]
18. ( क्र. 799 ) श्री राकेश मावई : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला में निराश्रित गौवंश कितने हैं? उनके रख-रखाव के लिए शासन या विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? (ख) क्या पूरे मुरैना जिले में पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक आवारा गौवंश किसानों की फसलें खाकर उन्हें नष्ट/चौपट कर रहा है और किसान अपने खेतों पर दिन-रात रखवाली करके निराश्रित गौवंश से बहुत परेशान है? यदि हाँ, तो मुरैना जिले में लाखों-करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके बनायी गयी सभी गौशालाओं में निराश्रित गौवंश क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) कुल 20862 निराश्रित गौवंश हैं। निराश्रित गौवंश के रख-रखाव के लिए मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा गौशालाएं संचालित है। इन गौशालाओं में स्थानीय निकायों के सहयोग से निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में रखा जा रहा है। विभाग द्वारा गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के चारा भूसा के लिए राशि रू.20 प्रति गौवंश प्रति दिवस के मान से प्रदान करने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। स्थानीय निकायों के सहयोग से अशासकीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं में कुल 5951 गौवंश एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत संचालित गौशालाओं में 1063 गौवंश स्थानीय निकायों के सहयोग से रखे गये हैं। अत:शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य
[गृह]
19. ( क्र. 834 ) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अगस्त 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में सड़क दुर्घटना में किन-किन स्थानों पर किन-किन की मृत्यु कब-कब हुई तथा कौन-कौन घायल हुए? ज्ञात एवं अज्ञात वाहन सहित विवरण दें। (ख) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में कहां-कहां पर ब्लैक स्पॉट हैं तथा उनमें सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) रायसेन जिले में ब्लैक स्पॉट सुधारने हेतु प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 1 अगस्त 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) रायसेन जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ब्लैक स्पॉट में सुधार कार्य हेतु कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) माननीय प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा ब्लैक स्पॉट को सुधारने हेतु कलेक्टर रायसेन को प्रेषित पत्र दिनांक 27.01.2023 के पालन में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर परिशोधन की कार्यवाही हेतु पत्र क्र./स.सु.स./यातायात/80/2023 दिनांक 16.02.2023 के माध्यम से एन.एच.ए.आई., एम.पी.आर.डी.सी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. को निर्देश दिए जा चुके हैं, जिनके द्वारा की गयी कार्यवाही एवं आगामी कार्ययोजना संबंधी जानकारी उत्तरांश (ख) में समाहित है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ख) में समाहित है।
पत्रों पर कार्यवाही
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
20. ( क्र. 835 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्यों? कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों के जवाब, कब-कब दिये तथा किन-किन पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? कब तक जवाब देंगे।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।
वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा
[जनजातीय कार्य]
21. ( क्र. 971 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की घोषणा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में की गई थी? (ख) यदि हां, तो ग्वालियर जिले के किन-किन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा कब-कब दिया गया? पूर्ण विवरण दें। यदि नहीं तो कारण बतावें। (ग) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत उक्त ग्राम के निवासियों को क्या-क्या सुविधायें मिलेंगी? (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत उक्त ग्रामों में सड़क निर्माण हेतु प्रचलित वन ग्रामों को भी राजस्व मार्ग का दर्जा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ 23-2/2021/25-3/384 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा प्रदेश के 827 वनग्रामों के राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। ग्वालियर जिले में वनग्राम न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने तथा वनग्राम की भूमि निर्वनीकृत करने पर ग्रामवासियों को राजस्व ग्राम की भांति सुविधायें मिलेंगी। (घ) वनग्राम की निर्वनीकृत भूमि पर निर्मित वनमार्ग का उपयोग राजस्व भूमि के रूप में किया जा सकेगा।
यूरिया खाद का प्रदाय
[सहकारिता]
22. ( क्र. 973 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितनी यूरिया खाद सहकारिता समिति को प्रदाय किया गया? (ख) पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति नहीं होने से किसानों में खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? समय पर खाद किसानों को उपलब्ध नहीं कराये जाने का क्या कारण हैं? इसमें कौन अधिकारी दोषी हैं? (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किन-किन सहकारी समितियों को कितनी-कितनी खाद उपलब्ध कराया गया? सोसायटीवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) सहकारी समिति द्वारा खाद कितने किसानों को उपलब्ध करवाया गया? संस्थावार कृषक संख्या उपलब्ध करायें?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों में वर्ष 2021-22 में यूरिया खाद 5955.18 मे.टन एवं वर्ष 2022-23 में यूरिया खाद 3049.28 मे.टन कुल यूरिया 9004.46 मे.टन प्रदाय की गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति की गई, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई गई खाद की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) सहकारी समितियों द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई गई खाद की संस्थावार कृषक संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
स्कूल भवनों में सुविधाएं
[जनजातीय कार्य]
23. ( क्र. 981 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बैतूल में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हॉयर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित हैं? इनमें किन-किन स्कूलों में पेयजल, शौचालय एवं बाउन्ड्रीवॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है? स्कूलों की सूची ग्रामवार उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सुविधा विहिन भवनों में पेयजल, शौचालय एवं बाउन्ड्रीवॉल की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? इसके लिए शासन की क्या योजना है?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बैतूल में निम्नानुसार प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल संचालित है:-
क्र. |
संस्था का नाम |
संचालित स्कूलों की संख्या |
1 |
प्राथमिक शाला |
151 |
2 |
माध्यमिक शाला |
129 |
3 |
हाईस्कूल |
26 |
4 |
हायर सेकेण्ड्री स्कूल |
29 |
पेयजल शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल विहिन संस्थाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड आठनेर में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हाईस्कूल जावरा में हैंडपम्प सूख जाने से पानी की व्यवस्था टैंकर एवं केन के माध्यम से की गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अधोसंरचनात्मक संबंधी कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र की वार्षिक कार्य योजना में शामिल होते है। विकासखण्ड आठनेर में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में बाउंड्रीवाल बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विकासखण्ड बैतूल में शिक्षण संस्थायें शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है।
किसानों द्वारा लिए गए कर्ज की जानकारी
[सहकारिता]
24. ( क्र. 993 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने कृषि कार्य हेतु सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है? लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं। (ख) उपरोक्त किसानों की संख्यावार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या सरकार इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा क्षेत्र की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से 9929 किसानों ने कर्ज लेकर चुका नहीं सके है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 9929 किसान। (ग) वर्तमान में कोई योजना लागू नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।
आपराधिक घटनाओं में की गई जांच
[गृह]
25. ( क्र. 994 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में चोरी, डकैती, लूटपाट, आगजनी, धोखाधड़ी और बलात्कार की कितनी कितनी घटनाएँ हुई हैं? (ख) उपरोक्त में से किन-किन शिकायतों में मामला दर्ज किया जाकर जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के उत्पीड़न पर कार्यवाही
[गृह]
26. ( क्र. 995 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में एस.सी./एस.टी. अत्याचार अधिनियम-1989 के अंतर्गत कितने प्रकरण दर्ज किये गये है? (ख) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट करने, डराने धमकाने तथा उनका उत्पीड़न करने की कितनी-कितनी घटनाएँ हुई हैं? (ग) उपरोक्त में से किन-किन मामलों में जांच की गई है? (घ) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (ड.) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
नि:शक्तजनों को सामग्री का प्रदाय
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
27. ( क्र. 999 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में वर्ष 2019 से 31/12/22 तक कितने नि:शक्तजनों को ट्राई साइकल, बैसाखी, सुनने की मशीन, पेट्रोल ट्राई साइकल, इलेक्ट्रानिक ट्राई साइकल, उपलब्ध कराई गई वर्षवार जानकारी दें। (ख) नि:शक्तजनों की पहचान हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही होती है? शासकीय नियम की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध जानकारी में वर्ष 1/2/2019 से प्रश्न दिनांक तक नि:शक्तजनों की पहचान हेतु कितने कैंप आयोजित किए व उनमें से कितने नि:शक्तजनों की पहचान की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार नि:शक्तजनों को क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सामग्री उपलब्ध करा दी अथवा कुछ नि:शक्तजन सामग्री लेने से वंचित हैं? जानकारी दें। यदि चिन्हित नि:शक्तजन को सामग्री उपलब्ध नहीं हुई तो कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विभाग अंतर्गत पेट्रोल चलित ट्राई साइकल प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) दिव्यांगजनों की पहचान हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों का परीक्षण कर, दिव्यांगता की पहचान की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) एवं (क) अनुसार कुल 926 चिन्हांकित दिव्यांगजनों में से 524 पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) द्वारा प्रदाय किये गये है। शेष 402 चिन्हांकित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय किया जाना भारत सरकार के उपक्रम (ऐलिम्को) स्तर से शेष है। भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ऐलिम्को) के क्षेत्राधिकार का विषय है।
अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं को होस्टल सुविधा
[अनुसूचित जाति कल्याण]
28. ( क्र. 1000 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ब्यावरा जिले राजगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं के कितने होस्टल हैं? विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इस वर्ष में दर्ज छात्र-छात्राओं की होस्टलवार संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध होस्टल में विद्यार्थियों को शासन स्तर से क्या- क्या सुविधा प्राप्त होती हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को जो सहायता मिलना थी क्या वो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को प्राप्त हो गई? यदि प्राप्त नहीं हुई तो कब तक उपलब्ध हो जाएगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) ब्यावरा जिले राजगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 51 एवं जनजातीय वर्ग के लिए 02 इस प्रकार कुल 53 छात्रावास संचालित हैं। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार इस वर्ष (वर्ष 2022-23) में दर्ज छात्र-छात्राओं की छात्रावासवार संख्या की जानकारी उत्तरांश (क) में उल्लेखित परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार छात्रावासों में विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवास (पलंग, गादी, चादर, तकिया कम्बल आदि सामग्री), पुस्तकालय, विद्यार्थियों को प्रसाधन किट एवं उत्कृष्ट छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग एवं स्टेशनरी की राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। (घ) अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रसाधन किट एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर संचालित उत्कृष्ट छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को स्टेशनरी प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष सुविधाएं पात्रतानुसार विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को बिस्तर सामग्री एवं प्रसाधन किट प्रदाय की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष सुविधाएं पात्रतानुसार छात्र/छात्राओं को पूर्ण रूप से प्रदाय की जा रही है।
विकलांग हितग्राहियों को ई-रिक्शा का प्रदाय
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
29. ( क्र. 1028 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जिला मुरैना में विकलांग हितग्राहियों को विगत दो वर्षों में कितने ई-रिक्शा (बैटरी चलित) प्रदाय किये गये हैं? (ख) क्या पैरों से 80 प्रतिशत विकलांगता होने पर ही ई-रिक्शा (बैटरी चलित) प्रदाय किया जाता है? (ग) ई-रिक्शा (बैटरी चलित) प्रदाय करने हेतु शासन की क्या गाईड लाइन है? ई-रिक्शा प्रदाय करने हेतु नियमों को शिथिल कर पैरों से विकलांग व्यक्ति को ई-रिक्शा प्रदाय करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। अगर हाँ, तो क्या?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विभाग द्वारा ई-रिक्शा (बैटरी चलित) दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
घुमक्कड़ जाति के लोगों के स्थायी निवास की उपलब्धता
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
30. ( क्र. 1029 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किन-किन जातियों को घुमन्तु जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? उक्त जातियां प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जिलेवार व जातिवार संख्या से अवगत करावें। (ख) सरकार द्वारा घुमन्तु जातियों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं तथा उन पर विगत दो वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या वर्षवार व जातिवार विवरण देवें। (ग) क्या लोहपीटा समुदाय के लोग घुमक्कड़ जाति के हैं। अगर हां, तो इनको स्थायी निवास उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए मान्य है। बेसलाइन सर्वे के अभाव में जिलेवार, जातिवार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जातिवार विवरण दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी, हाँ। इनको स्थायी निवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रावधान है।
महिला अपराध के दर्ज प्रकरण
[गृह]
31. ( क्र. 1049 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत थाना भीकनगांव एवं चैनपुर में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने महिला अपराध जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ एवं गुमशुदगी एवं अन्य प्रकरण दर्ज हुए हैं? शिकायतकर्ता के नाम का विवरण एवं प्रकरण दर्ज दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शतप्रतिशत प्रकरणों का निराकरण समयावधि में हो गया है? नहीं तो क्या कारण है? कितने प्रकरण लंबित हैं तथा इसका क्या कारण हैं? क्या वर्तमान में ऐसे प्रकरण प्रचलन में हैं जिसके अन्तर्गत बालिका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त आज तक बालिका अपने पालकों को नहीं प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कारण है तथा कब तक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा? क्या इसके लिए कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी है? यदि हाँ, तो उन पर क्या और कब तक कार्यवाही की जायेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : थाना चैनपुर में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल महिला अपराध जैसे बलात्कार-31, छेड़छाड़-38 एवं गुमशुदगी-212 एवं अन्य दर्ज प्रकरण-16 है। थाना भीकनगांव में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल महिला अपराध जैसे बलात्कार-72, छेड़छाड़-61 एवं गुमशुदगी-304 एवं अन्य दर्ज प्रकरण-30 है। शिकायतकर्ता के नाम का विवरण एवं प्रकरण दर्ज दिनांक व अपराध निराकरण एवं लंबित प्रकरण सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ''अनुसार है। थाना चैनपुर में प्रश्न अवधि में 24 बालिका गुम हुई है 21 बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है 03 अदमदस्तयाब है थाना भीकनगांव में प्रश्न अवधि में 35 बालिका गुम हुई है 30 बालिकाओं को दस्तयाब किया गया है 05 अदमदस्तयाब है लंबित प्रकरण सहित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास मद अन्तर्गत प्राप्त आवंटन
[जनजातीय कार्य]
32. ( क्र. 1055 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जिला खरगोन अन्तर्गत वर्ष 2022 -2023 में अनुसुचित जनजाति बस्ती विकास मद अन्तर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त राशि किस दिनांक को प्राप्त हुई है? क्या उक्त प्राप्त राशि से विकास कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है? हाँ तो कृपया स्वीकृत कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतिलिपि प्रदाय नहीं तो क्या कारण है? क्या वर्तमान तक राशि का उपयोग न होने के सम्बंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्या कारण है? उक्त योजनान्तर्गत कब तक कार्यों की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : जिला खरगोन को वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास मद अन्तर्गत कुल राशि रूपये 228.82 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त राशि दिनांक 12-04-2022 को प्राप्त हुई। प्राप्त राशि से पूर्व वर्ष के स्वीकृत कार्यों के लिये राशि रूपये 46.51 लाख निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रदाय किये गये तथा राशि रूपये 182.31 लाख से कार्यों की स्वीकृति की जाना शेष है। कार्य स्वीकृत नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्य स्वीकृत किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यार्थियों के लिये हेल्प सेंटर
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
33. ( क्र. 1068 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन एवं स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों में सहायता के लिए हेल्प सेंटर बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो बताएं। (ख) क्या छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर हेल्प सेंटर प्रारंभ करने पर कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी? नहीं तो क्यों? (ग) सत्र 2021-22 में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान लम्बित है? हाँ तो बताएं इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाकर राशि अंतरित की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर प्रदेश के समस्त जिलों में सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय संचालित है। जो समय-समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शित एवं सहायता प्रदान करते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। सत्र 2021-22 के नवीनीकरण के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि विभिन्न पाठ्यक्रमों अनुसार विद्यार्थियों के आवेदन में उल्लेखित बैंक खाते में भुगतान किया जा चुका है एवं नवीन पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान MPTAASC पोर्टल के माध्यम से सिंगल क्लिक के द्वारा किया जाना है। छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही सतत् है।
छात्रवृत्ति हेल्पडेस्क की जानकारी
[अनुसूचित जाति कल्याण]
34. ( क्र. 1069 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्तमान में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवेदन एवं स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों में सहायता के लिए हेल्प सेंटर बनाए गए हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) क्या सरकार छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए जिला स्तर पर हेल्प सेंटर प्रारंभ करने पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक खोले जायेंगे? नहीं तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रदेश में मुख्यालय स्तर पर हेल्पडेस्क बनाया गया है। हेल्पलाईन नंबर 1800 233 1626 पर तथा ई-मेल आई.डी. Helpdesk.scdmp.gov.in है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों हेतु म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव के अनुक्रम में कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य म.प्र. क पत्र क्रमांक/आईटी/हेल्पडेस्क/45/2020/1010 दिनांक 10.01.2020 के द्वारा कॉल एक्जीक्यूटिव की सेवाएं प्रदाय किये जाने हेतु सहमति दिया जाकर विभागीय हेल्पडेस्क की स्थापना की गई है। (ख) विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन एवं स्वीकृति हेतु सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर हेल्पडेस्क एवं जिला स्तर पर शिक्षण संस्थाओं एवं विभागीय जिलाधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु प्रदेश के तीन संभागों यथा भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में विद्यार्थी सुविधा एवं सहायता केन्द्र प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। समय बताया जाना संभव नहीं है। प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।
वकीलों को मरणोपरांत आर्थिक सहायता का प्रदाय
[विधि एवं विधायी कार्य]
35. ( क्र. 1083 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वकीलों के मरणोपरांत उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो शासन स्तर पर वकील के मरणोपरांत उनके परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी और यह प्रश्न पूछने तक प्रदेश में कितने वकीलों के मरणोपरांत उनके परिजनों को यह सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है? (ग) क्या इस घोषणा के अंतर्गत प्रदेश सरकार के साथ ही स्टेट बार काउंसिल को भी वकीलों के मरणोपरांत उनके परिजनों को अपने हिस्से का राशि देना थी? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न पूछे जाने तक ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रदेश सरकार के साथ ही स्टेट बार काउंसिल द्वारा ऐसे लाभार्थियों को आर्थिक सहायता का भुगतान कर चुकी है और कितने मामले भुगतान के लिए अब तक लंबित है और लंबित होने का कारण क्या है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) हाँ। (ख) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के अंतर्गत राज्य अधिवक्ता परिषद तथा राज्य शासन द्वारा मृत अधिवक्ता के आश्रित को एक-एक लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसकी वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः-
वर्ष |
निराकृत प्रकरण |
परषिद द्वारा प्रदत्त राशि |
राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि |
कुल प्रदत्त राशि |
लंबित प्रकरण |
2012 |
228 |
22800000 |
22800000 |
45600000 |
0 |
2013 |
231 |
23100000 |
23100000 |
46200000 |
0 |
2014 |
269 |
26900000 |
26900000 |
53800000 |
0 |
2015 |
250 |
25000000 |
25000000 |
50000000 |
0 |
2016 |
258 |
25800000 |
25800000 |
51600000 |
0 |
2017 |
315 |
31500000 |
31500000 |
63000000 |
0 |
2018 |
233 |
23300000 |
23300000 |
46600000 |
0 |
2019 |
358 |
43150000 |
35800000 |
78950000 |
0 |
2020 |
270 |
63150000 |
2700000 |
90150000 |
0 |
2021 |
474 |
116250000 |
41400000 |
157650000 |
60 |
2022 |
110 |
27400000 |
- |
27400000 |
110 |
(ग) हाँ। (घ) स्कीम कोड 7389 के अंतर्गत अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 का संचालन किया जाता है। जिसमें विभागीय मद में उपलब्ध बजट एवं राज्य अधिवक्ता परिषद से प्राप्त प्रस्ताव को न्यासी समिति एवं संचालन समिति के अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जाती है। भुगतान की गई राशि एवं लंबित प्रकरण की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
निराकृत प्रकरण |
परषिद द्वारा प्रदत्त राशि |
राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि |
कुल प्रदत्त राशि |
लंबित प्रकरण |
2012 |
228 |
22800000 |
22800000 |
45600000 |
0 |
2013 |
231 |
23100000 |
23100000 |
46200000 |
0 |
2014 |
269 |
26900000 |
26900000 |
53800000 |
0 |
2015 |
250 |
25000000 |
25000000 |
50000000 |
0 |
2016 |
258 |
25800000 |
25800000 |
51600000 |
0 |
2017 |
315 |
31500000 |
31500000 |
63000000 |
0 |
2018 |
233 |
23300000 |
23300000 |
46600000 |
0 |
2019 |
358 |
43150000 |
35800000 |
78950000 |
0 |
2020 |
270 |
63150000 |
2700000 |
90150000 |
0 |
2021 |
474 |
116250000 |
41400000 |
157650000 |
60 |
2022 |
110 |
27400000 |
- |
27400000 |
110 |
ऑनलाइन
धोखाधड़ी की
शिकायत
[गृह]
36. ( क्र. 1084 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) थाना ओमीती जबलपुर में दर्ज अपराध क्रमांक-492/20 धारा 420 के तहत कायमी हुई थी? जिसमें धोखाकर किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा दिनांक 16-10-2021 को प्रश्नकर्ता के निज सहायक बनकर क्षेत्रीय हार्डवेयर व्यापारी सुरिंदर पाल सिंह तलूजा से 23694/- रूपये का ऑनलाइन भुगतान कर लिया गया था? (ख) क्या प्रश्नकर्ता को धोखे की सूचना के तत्काल बाद ओमती थाने में रिपोर्ट कर अपराध कायमी करवाई गई थी किन्तु आज दिनांक तक पीड़ित पक्ष को न तो न्याय मिल सका और न ही ठगी की गई राशि वापिस मिल सकी? (ग) क्या पीड़ित व्यापारी श्री सुरिन्दर पाल सिंह तलूजा द्वारा न्याय की गुहार सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से करने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है? (घ) यदि हाँ, तो पीड़ित और ठगी के शिकार व्यापारी की शिकायत पर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, प्रकरण में विवेचना जारी है। अज्ञात आरोपी की तलाश एवं पतासाजी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। (ग) पीड़ित सुरिन्दर पाल सिंह तलूजा द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन के माध्यम से शिकायत की गई थी। प्रकरण की विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लगातार प्रयास किये गये है। सायबर सेल से अज्ञात आरोपी के मोबाइल नम्बर के आधार पर जानकारी प्राप्त कर कोलकाता टीम भेज कर आरोपी की तलाश एवं पतासाजी की गई है। (घ) प्रकरण में अज्ञात आरोपी की तलाश एवं विवेचना जारी है।
सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा
[गृह]
37. ( क्र. 1085 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पदस्थ सेवारत पुलिस कर्मियों को मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की विस्तृत जानकारी और पात्रता की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या इस योजना के अंतर्गत पुलिस को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है या सरकार द्वारा उस भरपाई के एवज में किसी बीमा कंपनी को नियुक्त किया गया है? (घ) क्या सरकार भविष्य में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने पर विचार करेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भविष्य की योजना के विषय में बताया जाना संभव नहीं है।
मन्दसौर गोलीकाण्ड की जानकारी
[गृह]
38. ( क्र. 1092 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर गोली कांड पर पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रेषित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.एल. थाउसेन की जांच रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या गोलीकांड के दौरान मंदसौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक का निलंबन 21/6/2017 को थाउसेन की जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया? क्या यह भी सही है कि कलेक्टर को गोली चालन के दौरान कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने के कारण चीफ सेक्रेटरी द्वारा 21/6/2017 को निलंबित किया गया था? (ख) मंदसौर गोलीकांड पर 12/6/17 को गठित जैन आयोग की रिपोर्ट पर विवेचना प्रक्रियाधीन थी तथा ऐसे में निलंबित कलेक्टर को 29/6/2018 को तथा पुलिस अधीक्षक को 20/6/2019 को किसके आदेश पर बहाल किया गया? बहाल करने हेतु दिये गये आदेश की प्रतियां देवें तथा बतावें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को किस दिनांक को किसके आदेश पर बाहर किया गया? इस आदेश की भी प्रति देवें। (ग) क्या यह सही है कि मंदसौर गोलीकांड के दौरान तत्कालीन एस.पी. तथा एडिशनल एस.पी. को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थाउसेन की जांच के आधार पर निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्न क्रमांक 2893 दिनांक 5/3/21 के प्रश्नांश (ख) में यह असत्य क्यों कहा गया कि उन्हें प्रशासकीय कारणों से निलंबित किया गया था? असत्य कथन के लिये कौन जिम्मेदार है? उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? (घ) जैन आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था तथा वह उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं? (ड.) क्या जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी या नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुलिस विभाग द्वारा प्रकरणों पर की गई कार्यवाही
[गृह]
39. ( क्र. 1093 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से 2022 तक एस.सी. एस.टी. (POA) एक्ट 1989 के विभिन्न अपराध शीर्ष में दर्ज प्रकरणों की जानकारी दें तथा बतावें की किस-किस वर्ष में किस-किस शीर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? जनवरी 2023 की स्थिति में परिलक्षित क्षेत्र की जिला और थाने की सूची दें। (ख) अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक कितने किस-किस धारा के प्रकरणों में विवेचना की गई तथा कितनों में अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रहे? न्यायालय में चालान कितने दिन में पेश किये गये तथा कितने में न्यायालय फैसले शासन के पक्ष में तथा आरोपी के पक्ष में हुए? (ग) सांख्यिकी शाखा द्वारा वर्ष 2022 में एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली को भेजी गई मासिक सांख्यिकी जानकारी, क्राईम इन इंडिया, आकस्मिक दुर्घटना एवं आत्महत्या, की जो जानकारी भेजी गई है, उन 12 माह की प्रति देवें तथा आंकड़े के आधार पर तय क्राइम इन एम.पी. की प्रति देवें। (घ) बतावें कि प्रदेश के कितने पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हैं? कितनों में नहीं लगे हैं? सी.सी.टी.वी. के फुटेज कितने दिन तक संभाल कर रखे जाते हैं? रतलाम शहर के पुलिस थानों के सी.सी.टी.वी. कैमरे किस-किस थाने में किस-किस दिन, वर्ष 2022 में बंद रहे? थाने अनुसार जानकारी देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली को किसी भी प्रकार की उल्लेखित मासिक जानकारी प्रेषित नहीं की जाती है, अपितु क्राईम इन इण्डिया एवं आकस्मिक दुर्घटना एवं आत्महत्या में मृत्यु की जानकारी वार्षिक रूप से प्रेषित की जाती है। एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा पूर्व वर्ष की जानकारी का संकलन कार्य आगामी वर्ष में प्रारंभ किया जाता है। एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा वर्तमान समय तक वर्ष 2022 की जानकारी प्रकाशित नहीं किये जाने के कारण उक्त वर्ष की जानकारी उपलब्ध नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में असंवैधानिक कृत्य
[चिकित्सा शिक्षा]
40. ( क्र. 1100 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1188 (क) बैठक दिनांक 23.12.2022 में नियम विपरीत रोस्टर बनाने वाले तत्कालीन रोस्टर प्रभार पर प्रश्न दिनांक तक भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने का विधिसम्मत कारण बताएं। कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में तत्कालीन रोस्टर प्रभारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग के किस-किस अधिकारी ने कब-कब, क्या-क्या जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? उक्त प्रतिवेदनों पर किस सक्षम अधिकारी ने क्या निर्देश दिया? किस-किस ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की? कार्यवाही की प्रति सहित अवगत करावें। यदि नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बताएं। (ग) लगातार असंवैधानिक कृत्यों की आधारशिला रखने वाले प्रश्नांश (क) के तत्कालीन रोस्टर प्रभारी को क्या विभाग संरक्षण दे रहा है? यदि नहीं तो उस रोस्टर प्रभारी पर किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई? क्या माननीय मंत्री महोदय अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) उल्लेखित दिनांक के परिपालन में तत्कालीन रोस्टर प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु आदर्श शैक्षणिक सेवा नियम, 2018 के नियम के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संभागायुक्त, भोपाल संभाग एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन प्राप्त होने पर विधि सम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार। उत्तर में जांच एवं जांच प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण संज्ञान में आने पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। संरक्षण दिए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष उत्तर उत्तरांश ''क'' में उल्लेखानुसार है।
ग्वालियर, मुरैना जिले में शस्त्र लाइसेन्सों की जानकारी
[गृह]
41. ( क्र. 1102 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर, मुरैना जिले में वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक कितने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये है? जिलेवार, वर्षवार जानकारी दी जावे। (ख) उक्त जिलों में पिस्टल, रिवाल्वर के कितने लाइसेन्सों की अनुशंसा वर्जित अवधि में की गई तथा कितने गृह विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये है? नाम, पता जिला सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या विधायकों द्वारा शस्त्र लाइसेन्सों एवं पिस्टल, रिवाल्वर के लाइसेन्सों की अनुशंसा वर्जित अवधि में की गई है? क्या यह अनुशंसा एक ही दल के विधायकों, सांसद के द्वारा की गई है? पूर्ण जानकारी दी जावे।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्वालियर एवं मुरैना जिले में स्वीकृत शस्त्र लायसेंस निम्नानुसार है:- जिला ग्वालियर- 2020-791, 2021-902, 2022-1266, फरवरी 2023- 230, जिला मुरैना 2020-322, 2021-45, 2022-278, फरवरी 2023-52 (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ग) शस्त्र लायसेंसों एवं पिस्टल/रिवाल्वर के लायसेंसों की अनुशंसा सभी दल के माननीय विधायकों, माननीय सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता के आवेदनों की जानकारी
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
42. ( क्र. 1103 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर विधानसभा पूर्व में वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय परिवार सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुए थे तथा उन पर कितने पात्र अर्हताओं की सहायता स्वीकृत की गई? (ख) उक्त विधानसभा में परिवार के कमाऊ मुख्य सदस्य की मृत्यु होने पर कितने व्यक्ति परिवारों को एकमुश्त कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है? व्यक्ति नाम, पते सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? उन्हें कब तक सहायता प्रदान की जावेगी? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) ग्वालियर विधानसभा पूर्व में वर्ष 2020 से फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय परिवार सहायता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) उक्त विधानसभा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर ग्वालियर विधानसभा पूर्व में 42 व्यक्तियों को एकमुश्त सहायता राशि रू.20,000/- प्रति हितग्राही के मान से कुल राशि रू.8,40,000/- स्वीकृत प्रदान की गयी है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) उक्त योजना में सहायता प्राप्त करने हेतु वर्तमान में कोई आवेदन लंबित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मांझी (केवट, मल्लाह, भोई, धीमर) को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
[जनजातीय कार्य]
43. ( क्र. 1121 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भारत सरकार की विधि मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक एफ-28/49-सी दिनांक 19/12/1949 द्वारा राज्य प्रमुख/गवर्नर विंध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों/जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने के लिए जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विंध्यप्रदेश के राज्य प्रमुख/गवर्नर के अपने पत्र क्रमांक 47/xiii F/census/49 दिनांक 7 जनवरी 1950 के माध्यम से माझी (केवट, मल्लाह, भोई, धीमर) जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 8 से जनजाति अधिसूचित किए जाने की अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या विंध्य प्रदेश गवर्नर/राज्य प्रमुख द्वारा माझी के समक्ष लिखे शब्द मूल माझी केवट, मल्लाह, भोई धीमर को जनजाति मानते हुए अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो, सन् 1951 में गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20 सितंबर 1951 से माझी को विंध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति अधिसूचित होने पर मूल माझी (केवट, मल्लाह, भोई, धीमर) भी अनुसूचित जनजाति अधिसूचित हो जाते हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। सन् 1951 में जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 20 सितम्बर 1951 में विंध्यप्रदेश हेतु क्रमांक 07 पर केवल माझी अंकित किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भोपाल थाना शाहपुरा में दर्ज अपराध में गिरफ्तारी
[गृह]
44. ( क्र. 1146 ) श्री आरिफ मसूद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल थाना शाहपुरा में दर्ज एफ.आई.आर. क्र. 0078/2020 किन-किन सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध कायम की गई तथा जांच में दोषी पाये गये व्यक्ति का नाम एवं पद तथा जांच में प्रमाणित आरोपों की धारा सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अब तक किन-किन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा कौन-कौन से आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष रह गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या आरोपीगण अपराध दर्ज होने के बाद भी लगातार रजिस्ट्री करा रहे हैं? अपराध में दर्ज आरोपियों (भू-माफियाओं) के दबाव में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) भोपाल थाना शाहपुरा में दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 0078/2020 में निम्न सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध कायमी की गई- 01-गौरव गृह निर्माण समिति 2-महाकाली गृह निर्माण समिति 3-हेमा गृह निर्माण समिति 4-गुलाबी गृह निर्माण समिति (ख) आरोपीगण अनिता बिष्ट, दिनेश त्रिवेदी, नरेन्द्र सोनी, राजकुमार, संदीप राजपूत, सुमन विष्णुप्रसाद के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। वर्तमान में आरोपियों की गिरफ्तारी योग्य साक्ष्य नहीं पाये जाने से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रकरण विवेचना में लंबित है विवेचना में आये साक्ष्यानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। (ग) वर्तमान में आरोपीगणों द्वारा रजिस्ट्री कराने की जानकारी संज्ञान में नहीं आयी है। उत्तरांश (ख) के क्रम में गिरफ्तारी कब तक की जाएगी बताया जा सकना वर्तमान में संभव नहीं है।
प्रश्न क्रमांक-925 दिनांक 23.12.2022 के संबंध में
[विधि एवं विधायी कार्य]
45. ( क्र. 1162 ) श्री संजय यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा प्रश्न क्रमांक-925 दिनांक 23.12.2022 में चाही गई जानकारी प्रदाय क्यों नहीं की जा रही है, उक्त जानकारी कब तक प्रदाय की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : विधानसभा प्रश्न क्रमांक-925 दिनांक 23.12.2022 में चाही गई जानकारी के संबंध में उक्त प्रश्न की जानकारी विधान सभा सचिवालय को इस विभाग के पत्र क्रमांक 865/21-ब (दो), दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से हार्डकॉपी में 100 प्रतियों में प्रेषित की गयी है। उक्त भेजे गये विधानसभा प्रश्न क्रमांक-925 दिनांक 23.12.2022 की जानकारी की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बाउन्ड्रीवाल का निर्माण
[अनुसूचित जाति कल्याण]
46. ( क्र. 1163 ) श्री संजय यादव : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत जबलपुर के बरगी में डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवन बरगी के बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु अनुसूचित जाति बस्ती विकास मजरे टोलो का विद्युतीकरण एवं अनुसूचति जाति वर्गों के कृषकों तक विद्युत लाइन का विस्तार योजनांतर्गत शासन स्तर पर सुरक्षित 20 प्रतिशत निधि से राशि 08.96 लाख की स्वीकृति प्रदान कर आवंटित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है, तो विभाग द्वारा उक्त राशि से बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु गत दो वर्षों में कोई कार्यवाही क्यों नहीं गई है? यदि कार्यवाही की है तो पत्राचार/नस्ती/प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक मंगल भवन बरगी के बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कराया जावेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि
[जनजातीय कार्य]
47. ( क्र. 1167 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) विधान सभा क्षेत्रवार राशि प्राप्त नहीं होती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले को योजनावार एवं वर्षवार प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
बैहर विधान सभा क्षेत्र में योजनावार प्राप्त राशि
[पशुपालन एवं डेयरी]
48. ( क्र. 1168 ) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास
[पशुपालन एवं डेयरी]
49. ( क्र. 1192 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु शासन प्रयासरत है किंतु किसानों (पशुपालकों) को बैंक से लोन स्वीकृत क्यों नहीं किया जाता है? (ख) क्या शासन द्वारा '0' शून्य लक्ष्य बैंकों को दिया जाता है? अथवा सरलीकरण प्रक्रिया कब की जावेगी? जिससे पशुपालन में किसान रूचि ले सकें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विभागीय योजनाओं में बैंकों द्वारा नियमानुसार स्वीकृति दी जाती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग संस्थान/कॉलेज का संचालन
[चिकित्सा शिक्षा]
50. ( क्र. 1198 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग संस्थान/कॉलेज संचालित हैं? इनमें कौन-कौन से कोर्स संचालित किये जाते हैं? प्रत्येक संस्थान/कॉलेजवार जानकारी दें? (ख) प्रत्येक संस्थान/कॉलेज का नाम, पता, स्थापना की तारीख, प्रत्येक कोर्स में कुल स्वीकृत सीट सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) प्रत्येक संस्थान/कॉलेज संचालित करने के लिए अनुमति लेते समय प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायें? क्या अनुमति के पूर्व निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट, निरीक्षणकर्ता का नाम, पद एवं करायी गई वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो किस कारण? (घ) संस्थान/कॉलेज में भवन/हॉस्टल एवं संबंधित अस्पताल स्वयं का है अथवा किराये का? भवन निर्माण की अनुमति सहित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करायें? (ड.) नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति के लिए क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? अनुमति हेतु कौन-कौन से प्रमाण पत्र वांछित है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) ग्वालियर जिले में 01 शासकीय तथा 77 अशासकीय नर्सिंग संस्थान/कॉलेज संचालित है। इन संस्थानों में संचालित कोर्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) प्रत्येक संस्थानों/कॉलेज आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) नर्सिंग संस्थानों के आवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। जी हाँ। निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। निरीक्षणकर्ता के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। भवन निर्माण की अनुमति के दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ड.) नर्सिंग महाविद्यालयों की मान्यता नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 तथा संशोधित नियम 2019, 2020 तथा 2022 द्वारा निर्धारित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
51. ( क्र. 1226 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सिवनी जिले में लागू है? यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक में जिले के किस-किस विकासखण्ड में कब-कब इस योजनान्तर्गत कितने-कितने जोड़ों के विवाह करवाए गए हैं? इस पर कितनी राशि का व्यय किया गया है? किस-किस जोड़े को कब-कब कितनी-कितनी मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि/सामग्री प्रदाय की गई है? नाम, पते मोबाईल नम्बर सहित सूची देवें। कन्यादान योजना के लिए शासन के क्या मापदंड/निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सिवनी व संभागायुक्त जबलपुर को तथा जनसुनवाई में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सिवनी में कितनी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि जांच कराई है तो जांच में कौन दौषी पाया गया? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी समितियां गठित हुई है? किनके खातों में राशि जारी की गई है? समितियों में पदाधिकारियों के नाम, पते सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हां, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सिवनी जिले में वर्ष 2019 में जिला स्तर पर 2459 तथा वर्ष 2022 में प्रश्न दिनांक तक 44 इस प्रकार कुल 2503 कन्याओं के सामूहिक विवाह संपन्न कराये गये हैं। तिथिवार, विकासखंडवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण सामूहिक विवाह आयोजित नहीं किये गये। शासन के निर्देशानुसार 2459 जोड़ों के विवाह पर 51,000/- के मान से राशि रूपये 12,54,09,000/- एवं वर्ष 2022 में 44 जोड़ों के विवाह पर 55,000/- के मान से राशि रूपये 24,20,000/-व्यय किया जाकर हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''दो'' अनुसार। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मापदंड/ निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार। (ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिवनी में कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र में समितियां गठित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् नकल का प्रदाय
[लोक सेवा प्रबन्धन]
52. ( क्र. 1227 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र में समाधान योजनान्तर्गत 24 घंटे में अनेक विभागों से संबंधित दस्तावेजों और प्रमाण-पत्र, सत्यापित प्रतिलिपि दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में स्थित लोक सेवा केन्द्र में माहवार समाधान योजना के अंतर्गत कितने-कितने आवेदन मिले? लोकसेवा केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त अवधि में माहवार कितने-कितने आवेदकों को 24 घंटे में उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई? (घ) उपरोक्त में माहवार कितने आवेदन ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे में आवेदक को वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र नहीं मिला? इसका क्या कारण है? (ड.) मध्यप्रदेश में सिवनी जिला सहित कितने जिलों में ऑफलाईन रिकॉर्ड को ऑनलाईन के जरिए दिया जा रहा है? शासन के किस आदेश से ऑफलाईन रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया गया है? आदेश की प्रति देवें।
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''2'' अनुसार है। (घ) आवेदकों द्वारा शाम 04 बजे के उपरांत आवेदन लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किये जाने के कारण से कुल 41 आवेदन को वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र नहीं मिला। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। (ड.) जिला सिवनी सहित प्रदेश के सभी जिलों में ऑनलाईन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
गैस पीड़ित को रू.5-5 लाख मुआवजा
[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]
53. ( क्र. 1243 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पूर्व में कब-कब, कितनी-कितनी राशि वितरित की गई और वर्तमान में कुल कितनी राशि बैंक में उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि गैस पीड़ितों को 5-5 लाख रूपये कब तक वितरित किए जावेंगे? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें? (ग) क्या गैस राहत विभाग के पी.एम.सी. अस्पताल में गैस पीड़ित कैंसर रोगियों के उपचार की गतिविधियां प्रारंभ है? यदि हाँ, तो क्या यह गैस पीडि़त कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य के विपरीत नहीं है? इस दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भांति नवोदय, चिरायु एवं जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल में उपचार की व्यवस्था है, को निरंतर रखते हुए पूर्व में स्वांस सहित अन्य रोग के उपचार हेतु करोड़ों रूपये के उपकरण क्रय कर स्थापित किए थे वह मरम्मत के अभाव में खराब हो गए हैं तथा कुछ उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया है? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 04 मई 1989 एवं 16 अक्टूबर 1992 के आदेशानुसार वर्ष 1992 से अधिकरणों के आदेश पश्चात मूल मुआवजा राशि रू. 1549.33 करोड़ (जनवरी 2023 तक) वितरित की जा चुकी है। 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक जुलाई 2004 के आदेशानुसार मूल मुआवजा राशि के अनुपात में ही प्रोरेटा मुआवजा राशि रू. 1517.33 करोड़ (जनवरी 2023 तक) वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 52.76 करोड़ राशि उपलब्ध है। (ख) गैस पीड़ितों को 5-5 लाख रूपये का वितरण हेतु आदेश किया जाना राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महिलाओं के प्रति अपराधों की वृद्धि
[गृह]
54. ( क्र. 1244 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान समय में महिलाओं/लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है? यदि नहीं तो वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं ग्वालियर संभागों में महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़, अन्तर्जातीय जबरिया विवाह, हत्या आदि के कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए? संभागवार, जिलेवार, वर्षवार बतावें। (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल संभाग में हत्या, हत्या के प्रयास, ब्लैकमेलिंग, जुंआ, सट्टा, गोली चालन, अड़ीबाजी, धोखाधड़ी भड़काउ भाषण देने, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने आदि के किस-किस जिले में कुल कितने-कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अगवत करावें कि अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपराधों पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर मोहल्लों के लोगों से तथा बच्चों से स्कूलों में जनसंवाद किया गया, नगर सुरक्षा समीति की बैठकें ली गई, महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ायी गई, निर्भया वाहन चलाया जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। गुम बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है। अवैध शराब बिक्री के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं के पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा को महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क के जरिये सुलझाया जा रहा है।
अनूपपुर जिले में विभागीय कार्य
[जनजातीय कार्य]
55. ( क्र. 1267 ) श्री सुनील सराफ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक जनजातीय कार्य विभाग जिला अनूपपुर में कितने स्कूलों में क्या-क्या खरीदी की गई, की जानकारी स्कूलवार, विधानसभावार, वर्षवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में जनजातीय कार्य विभाग में अनूपपुर जिले में कितने निर्माण कार्य किन-किन मद में स्वीकृत किये गये? कार्य नाम, स्थान नाम, स्वीकृति दिनांक, लागत, कार्य प्रारम्भ दिनांक, कार्य पूर्ण/अपूर्ण स्थिति भुगतान राशि सहित विधानसभावार वर्षवार देवें। (ग) उपरोक्त (ख) अनुसार कार्यों की स्वीकृति जिन अनुशंसाओं/आदेशों पर दी गई उनकी प्रमाणित प्रतियां देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर द्वारा निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ग) जिले अन्तर्गत प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यों की स्वीकृति, अनुशंसाओं/आदेशों की प्रमाणित छायाप्रति 23 नग पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
गांजा जब्ती के प्रकरण
[गृह]
56. ( क्र. 1268 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2330 दिनांक 14.03.2022 के (ख) जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है? क्या प्रश्न दिनांक की स्थिति में उनमें चालान प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं तो प्रत्येक प्रकरण कारण सहित बतावें। इसी प्रश्न के (ग) उत्तर के परिशिष्ट (द) में दर्शाये अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? यदि नहीं हुई है तो इसका कारण बतावें कि वाहन तो जब्त हुआ लेकिन आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हुये? (ख) कोतमा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01.02.2022 से 31.01.2023 तक गांजा जब्ती के कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये? जब्त वाहन प्रकार, वाहन क्रमांक, वाहन मालिक का नाम, जब्त किये गये गांजा की मात्रा, गिरफ्तार/फरार व्यक्तियों की संख्या, इनकी जानकारी थानावार, प्रकरण क्रमांक, प्रकरण दिनांक, न्यायालय में चालान पेश करने की तिथि सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन स्थिति देकर बतायें कि न्यायालय में इनके प्रकरण क्रमांक क्या हैं? कितने आरोपियों की जमानत हो चुकी है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2330 दिनांक 14.03.2022 में कुल 29 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका था, शेष 12 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, प्रश्न दिनांक की स्थिति में 09 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, 01 प्रकरण में चालान तैयार है पेश किया जाना शेष है तथा 02 प्रकरण विवेचना में लम्बित है। पेश चालान प्रकरणों तथा लंबित चालान व लंबित अपराधों की थानावार प्रकरणवार सूची तथा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी न होने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत फरवरी 2022 से 31.01.2023 तक गांजा के कुल 17 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। प्रकरणों की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र कोतमा के अंतर्गत फरवरी 2022 से 31.01.2023 तक कुल 17 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, शेष 03 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है। आरोपियों की जमानत संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।
पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
57. ( क्र. 1312 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में महाविद्यालयों के द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की छात्रवृत्ति जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो स्पष्ट करें कि उज्जैन जिले के किन-किन महाविद्यालयों में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति जारी नहीं की गई है? छात्रवृत्ति जारी नहीं करने का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में छात्रवृत्ति जारी नहीं होने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? शासन द्वारा दोषियों पर कब तक और क्या कार्यवाही की जा रही है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 की छात्रवृत्ति भुगतान की जा चुकी है और सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की छात्रवृत्ति वितरण कार्यवाही सतत् प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उज्जैन जिले के 08 शैक्षणिक संस्थानों में कुल 345 पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया सतत् है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया सतत् है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में ऑनलाईन सट्टा का कारोबार
[गृह]
58. ( क्र. 1333 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गृह/पुलिस विभाग के यह संज्ञान में है कि ऑनलाइन सट्टा-ओपन वेब एक्सचेंज, ऑनलाईन सट्टा का नेटवर्क प्रदेश के अधिकांश जिले में चल रहा है? यदि हाँ, तो इन्हें संचालन करने की प्रदेश में राज्य सरकार ने अनुमति दी है? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध सट्टा संचालन करने वालों के विरूद्ध अभी तक भोपाल एवं इंदौर जिले में कितने प्रकरण किन-किन के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) विदेशों व अन्य देशों में संचालित ऑनलाईन सट्टा कंपनियां, जिनका मध्यप्रदेश में नेटवर्क है, जिनके मालिक मध्यप्रदेश के नागरिक या अन्य प्रदेशों के नागरिक हैं, इनकों चिन्हित किया गया है या नहीं? (ग) क्या राज्य सरकार इन वेबसाइटों को बैन करने की दिशा में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रदेश में ऑनलाईन सट्टा (ओपन वेब एक्सचेंज) नियम विरूद्ध संचालन किये जाने पर किस कानून के तहत क्या कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराध प्रावधानित नहीं है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम-1867 के तहत वैद्यानिक कार्यवाही की जाती है। ऑनलाईन सट्टा की सूचना प्राप्त होने पर म.प्र. सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाती है। नियम विरूद्ध सट्टा संचालन करने वालों के विरूद्ध अभी तक जिला भोपाल तथा इन्दौर में पंजीबद्ध प्रकरण की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है (ख) मध्यप्रदेश में ऑनलाईन सट्टा के पंजीबद्ध विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों/मालिक/संचालक की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) वेबसाइटों को बैन करने के अधिकार राज्य शासन में वैष्ठित नहीं है। (घ) मध्यप्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम-1867 के तहत वैद्यानिक कार्यवाही की जाती है।
राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठन आदि को आवंटन
[गृह]
59. ( क्र. 1335 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल में किस-किस टाईप के शासकीय आवास गृह किन-किन राजनैतिक दलों एवं उनके अनुषांगिक संगठनों, समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, कर्मचारी संगठनों, सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसदों को कब-कब से आवंटित हैं? (ख) उक्त आवंटित शासकीय आवास गृहों पर किराये की कितनी-कितनी राशि बकाया है? बकाया किराया राशि समय-सीमा में जमा नहीं कराये जाने एवं शासकीय आवास आवंटन शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किन-किन को आवास बेदखली करने के कब-कब नोटिस जारी किये गये हैं? नोटिस जारी किये जाने के पश्चात किन-किन के आवास गृह रिक्त कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) उक्त आवंटित शासकीय आवास गृहों में से किन-किन को अतिरिक्त शासकीय आवास गृह निवास/ कार्यालय हेतु किन नियमों के तहत आवंटित किये गये हैं? (घ) क्या प्रदेश में जिन राजनैतिक दलों का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे किन-किन राजनैतिक दलों को शासकीय आवास गृह किस-किस टाईप के कहां-कहां पर आवंटित है? आवंटियों का नाम एवं पद बतायें। क्या आवास गृह नियमानुसार आवंटित हैं? यदि नहीं, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों द्वारा सहकारी बैंकों के कर्ज
[सहकारिता]
60. ( क्र. 1350 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं? (ख) उपरोक्त किसानों की संख्यावार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या सरकार इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में कुल 8399 किसानों ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., गुना से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से कर्ज लिया है, लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 8399 किसान। (ग) ऐसी कोई योजना लागू नहीं है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
61. ( क्र. 1352 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण के साथ उपलब्ध कराएं। (ग) किन-किन शिकायतों पर जांच कराई गई और जांच में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गये?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत गुना जिले के विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा में दिनांक 17/04/2018 को ग्राम अजगरी एवं दिनांक 27/05/2018 को ग्राम कालापहाड़ जनपद पंचायत चाचौड़ा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह के संबंध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई थी (1) श्रीमती ममता मीना तत्कालीन विधायक चांचौड़ा द्वारा दिनांक 01/06/2018 को कलेक्टर महोदय के समक्ष ग्राम कालापहाड़ में हुए सामूहिक विवाह के संबंध में शिकायत की गई। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (2) संचालनालय के पत्र क्रमांक/1474 दिनांक 21/08/2018 के द्वारा श्रीमती अर्चना चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत गुना के ग्राम अजगरी में हुए विवाह सम्मेलन के संबंध में शिकायत जांच हेतु संचालनालय को की गई। जिसकी सूचना श्रीमती चौहान को दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ग) शिकायतों की जांच अपर कलेक्टर, गुना ने अनुभागीय अधिकारी राजस्व चांचौड़ा से कराई गई जांच प्रतिवेदन क्रमांक/524 दिनांक 02/03/2019 को प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा श्री पंकज दरोठिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना के पत्र क्रमांक/3912 दिनांक 29/07/2019 से सचिव म.प्र. शासन ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' एवं 'ई' अनुसार। (2) देवेंद्र सिंह किरार समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी को निलंबित किया गया विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप कोई शास्ति अधोरोपित नहीं की गई। (3) श्री भगवान सिंह मीणा पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई। (4) संबंधित शाखा लिपिक श्री पांचूलाल अहिरवार सहायक ग्रेड-3 जनपद पंचायत चांचौड़ा को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[जनजातीय कार्य]
62. ( क्र. 1370 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें आम लोगों के हित में संचालित की जा रही हैं का विवरण देते हुये बतावें कि जिला शहडोल, में कितने हितग्राहियों को कब-कब, किन-किन वर्ष व माहों में लाभान्वित किया गया? विवरण जनपदवार, जिलेवार, वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में से बस्ती विकास के नाम पर कितनी राशि कब-कब प्रश्नांश (क) के जिलों को शासन द्वारा प्रदान की गई? इन राशियों का उपयोग कब-कब, कहां-कहां, किन-किन कार्यों में किया गया? विवरण जनपदवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार संचालित योजनाओं में से हितग्राही मूलक योजनायें कौन सी हैं? इनमें से कितने हितग्राहियों को कब-कब, किन-किन तरह के लाभों से लाभान्वित किया गया का विवरण जनपदवार, जिलेवार वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संचालित योजनाओं हेतु शासन द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? लक्ष्य के अनुरूप क्या संबंधितों को लाभान्वित किया गया? यदि हाँ, तो जिलेवार, जनपदवार जानकारी, नाम व पते सहित हितग्राहियों की देवें। अगर लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई, राशि शेष रही तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ङ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संचालित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया गया। संबंधीजन लाभ से वंचित हुये इसके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
अनियमित ढंग से राशि वसूली कर कार्यवाही
[सहकारिता]
63. ( क्र. 1371 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ भोपाल द्वारा हितग्राहियों को आवास निर्माण बाबत् कर्ज के रूप में राशि अदा करने के प्रावधान निहित किये गये हैं? इस बाबत् क्या निर्देश हैं, की प्रति देते हुए बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत रीवा जिले में अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित रीवा के द्वारा पड़रा कालोनी रीवा द्वारा श्री प्रदीप मिश्रा को 125000/- रूपये वर्ष 1998-99 में स्वीकृत कर प्रदान किया गया था। जिस कर्ज की राशि को श्री मिश्रा द्वारा कुल 72300/- रूपये अदा भी किये जा चुके हैं। फिर भी वसूली हेतु 19-01-2023 को 3079039/- रूपये की वसूली का नोटिस जारी क्यों किया गया? इसी तरह अन्य कितने हितग्राही हैं, की भी सूची उपलब्ध करावें एवं इनके भी प्रकरणों का निराकरण कम राशि लेकर किये जाने बाबत् निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के द्वारा प्रश्नांश (ख) के अनुसार 125000/- रूपये ऋण के एवज में 72300/- रूपये अदा किये जा चुके हैं। फिर जबरन 3000000/- से ऊपर की वसूली का नोटिस देने वाले जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे। क्या यह निर्देश देंगे कि 125000/- में से 72300/- की कटौती कर वसूली की जाये। (घ) प्रश्नांश (क) के द्वारा जब शासन द्वारा ब्याज की राशि स्वयं अदा करने के निर्देश दिये गये हैं तो 3000000/- से ज्यादा का नोटिस देकर संबंधित को प्रताड़ित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इस बाबत् संबंधितों को कम से कम राशि लेकर प्रकरण वसूली समाप्त किये जाने बाबत् निर्देश देंगे? ऐसा करने के दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु वर्ष 2000-2001 में श्री प्रदीप मिश्रा, को राशि रूपये 1,25,000/- का ऋण म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ के द्वारा 03 किश्तों में प्रदाय किया गया है। तत्पश्चात श्री मिश्रा के द्वारा विभिन्न दिनांकों में किश्त के रूप में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य ऋण के विरूद्ध रूपये 55,600/- जमा किये गये है, जिसे आवास संघ की ऋण पंजी में समायोजित किया जा चुका है। इसके उपरांत श्री मिश्रा के द्वारा ऋण के विरूद्ध आवास संघ को कोई राशि का भुगतान नहीं किये जाने से कालातीत की श्रेणी में आ जाने के कारण उन पर आवास संघ के नियमानुसार ब्याज, मूलधन एवं बीमा राशि सहित दिनांक 01-01-2023 के त्रैमास में कुल बकाया राशि रूपये 30,79,039/- का नोटिस श्री प्रदीप मिश्रा को प्रेषित किया गया है। श्री मिश्रा के खाते का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। कुल 04 हितग्राहियों की, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है एवं वर्तमान में उक्त प्रकार के ऋणों में छूट प्रदान करने हेतु आवास संघ में ''एकमुश्त समझौता योजना'' प्रभावशील है, योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ग) जी नहीं, श्री प्रदीप मिश्रा के द्वारा जमा राशि रूपये 55,600/- का तारीख समायोजन ऋण के विरूद्ध किये जाने के पश्चात आवास संघ के द्वारा नियमानुसार ब्याज आदि राशि अधिरोपित करते कुल वसूली योग्य राशि का खाता तैयार किया गया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन पुलिस चौकी की स्थापना
[गृह]
64. ( क्र. 1393 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन पुलिस चौकी/पुलिस थाना प्रारंभ करने के क्या शासकीय मापदण्ड है? शासकीय नियमों की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार उपलब्ध शासकीय नियम में नवीन पुलिस थाना/पुलिस चौकी प्रारंभ करने में क्षेत्र में होने वाले जुर्म, घटना स्थल से निकटतम थाना/चौकी की दूरी घटना स्थल पर पहुंचने का सुगम रास्ता, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजा जाने वाला प्रस्ताव भी क्या एक बिन्दु है? जानकारी दें। (ग) प्रश्न की कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर क्या शासन खाजला जोड पर नवीन पुलिस चौकी तथा ग्राम चाटूखेड़ा में नवीन पुलिस थाना प्रारंभ करने पर विचार करेगा? क्या इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ से आवश्यक प्रस्ताव मंगवायेगा? अगर हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ से प्राप्त दोनों प्रस्ताव परीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाए गये।
जीएमजी में व्याप्त अनियमितताएं
[चिकित्सा शिक्षा]
65. ( क्र. 1441 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक एमडीआरयू लैब गांधी मेडिकल कॉलेज में कब से स्थापित हुई है एवं भारत सरकार ने उसे कब मंजूरी दी है? इस लैब का नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है? इसके लिये क्या भर्ती नियम, प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता होती है तथा इसका विज्ञापन कब और कहां पर किस अखबार अथवा अन्य माध्यम से प्रकाशित कराया गया है? उक्त योजना में मध्यप्रदेश सरकार एवं भारत सरकार ने कब और कितना बजट किस-किस प्रयोजन से कितना-कितना आवंटित किया? आवंटित बजट का पूर्ण रूपेण उपयोग किया गया है तो संपूर्ण जानकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करें। (ख) उपरोक्त के संबंध में कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर, किस दर पर कब से पदस्थ हैं की संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर दें। (ग) उपरोक्त अवधि में यूडीएस में कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर, किस दर पर पदस्थ है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। यूडीएस हाईट्स एवं जीएमसी के बीच में एमओयू हुआ है? यदि हाँ, तो एमओयू की प्रति दें। (घ) उपरोक्त अवधि में कैंसर रजिस्ट्री पीबीसीआर एवं एचबीसीआर में 2022-23 का कितना बजट आया है उसमें से कितना खर्च हुआ है की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये। खर्च का ब्यौरा उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित दें। (ड.) जीएमसी भोपाल में अधिकारियों के उपयोगार्थ आवागमन के लिये शासकीय वाहन सुविधा है? यदि हाँ, तो विभागीय कितने वाहन हैं तथा अनुबंधित कितने किस-किस के पास हैं? वाहनों को लगाने के विज्ञापन एवं भुगतान की संपूर्ण जानकारी, भुगतान किये गये बिलों के साथ माहवार, वर्षवार गौशवारा बनाकर दें। संपूर्ण प्रश्न की जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुक्रम में उपलब्ध कराई जाये।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एम.डी.आर.यू. लैब वर्ष 2018 से ही स्थापित है। भारत सरकार के पत्र क्र. आर 13012/01/2018 एचआर दिनांक 19.02.2018 द्वारा एम.डी.आर.यू. लैब गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में मंजूरी दी गई। श्री अतुल श्रीवास्तव अनुसंधान अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी बनाने हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है संस्था प्रमुख के अधीनस्थ नियमित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। इस हेतु विज्ञापन, किसी अखबार अथवा अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उक्त योजना भारत सरकार से प्राप्त बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। उपयोगिता प्रमाण पत्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से 05 लैब अटेन्डेण्ट दिनांक 23/22/2021 से एवं 01 प्यून दिनांक 20/12/2021 से संस्था में पदस्थ किया गया है। (ग) उपरोक्त अवधि में एमडीआरयू विभाग में कोई भी यूडीएस कर्मचारी पदस्थ नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। एमओयू की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (घ) पीबीसीआर एवं एचबीसीआर का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्ति पर जारी किया जावेगा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ड.) जी हाँ। जीएमसी भोपाल में अधिकारियों के उपयोगितार्थ आवागमन के लिये 03 शासकीय वाहन एवं 04 अनुबंधित वाहन है जिनका उपयोग शासकीय कार्य हेतु लिया जा रहा है। वाहन से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। अनुबंधित वाहन को लगाने हेतु पूर्व में जारी विज्ञापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। भुगतान की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-1207 के अनुरूप हिन्दी प्रथम भाषा के रूप में प्रश्न के उत्तर में प्रयोग किया गया है।
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
66. ( क्र. 1442 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य, गुना जिले में, किन-किन समुदायों, जाति विशेष के लिये प्रावधानित हैं?। (ख) उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से उक्त कार्यों के लिये विगत 02 वर्षों में कितना बजट कब-कब जारी किया गया है? जारी किये गये बजट का उपयोग कब, कितना, किस प्रयोजन से एवं किन के माध्यम से किया गया है? योजनावार, संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। (ग) उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे, उनमें से कितना प्राप्त हो गया है, कितना किन कारणों से शेष है? संपूर्ण जानकारी उपरोक्त योजनावार के लाभार्थियों की ब्लॉकवार, गौशवारा बनाकर दें। (घ) उपरोक्त योजनाओं के क्रियावियन के संबंध में विभाग की क्या कार्ययोजना है? यदि विभाग कार्ययोजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो संबंधितों के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? उपरोक्त योजना के जनमानस तक लाभ पहुँचाने के लिये किन माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया गया है? प्रचार-प्रसार में कितना व्यय हुआ? यद्यपि कोई लाभार्थी उक्त योजना से वंचित हो जाता है तो सीधे लाभार्थी को किस प्रकार से इस योजना का लाभ प्राप्त होगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम योजना संचालित हो रही है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित नहीं है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक, उद्यम/स्वरोजगार योजना माह दिसम्बर 2022 में प्रारंभ की गई है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम अंतर्गत गुना जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है, अत: कौन-कौन से कार्य किन-किन समुदायों जाति विशेष के लिये गुना में प्रावधानित है, बताएं जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिटफंड एवं लोन एप की
[गृह]
67. ( क्र. 1449 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से 2022 तक इंस्टेंट लोन एप को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितने प्रकरण दर्ज किए गए कितने आरोपी बनाये गये तथा कितनों को गिरफ्तार किया गया? कितने फरार हैं? प्रदेश में कितने लोगों ने फर्जी ऐप लोन वसूली से परेशान होकर आत्महत्या की? फर्जी लोन ऐप में वसूली का काम करने वालों की पुलिस ने जिलेवार सूची बनाई है या नहीं। यदि हाँ, तो उसकी जिलेवार जानकारी दें। (ख) वर्षवार जिलेवार बताएं कि फर्जी लोन एप के प्रकरणों में जांच कर पता लगाने का प्रयास किया गया है कि नहीं? इनमें से कौन-कौन आरबीआई की गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहा है? अभी तक पुलिस के संज्ञान में कितने फर्जी लोन एप आए हैं तथा उसमें से कितने आरबीआई के नियमों के विपरीत कार्य करे रहे है? उनकी जानकारी दें। (ग) प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ वर्ष 2010 से 2022 तक कितनी शिकायत आई कितने तथा प्रकरण दर्ज किए गए? कितनों को आरोपी बनाया गया? कितनों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने फरार है? वर्षवार जिलेवार जानकारी दें। (घ) क्या चिटफंड में अभी तक सिर्फ स्थानीय युवा एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और वे फ्राड में किसी भी तरह शामिल नहीं थे, उन्हें आरोपी किस नियम से बनाया गया तथा जो मालिक हैं उन्हें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया या नहीं। (ङ) ऑनलाइन धोखाधड़ी की वर्ष 2018 से 2022 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितने प्रकरण दर्ज किए कितनों को आरोपी बनाया गया था कितने गिरफ्तार किए गए कितने फरार हैं? वर्षवार जिलेवार जानकारी दें तथा बताये कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) अनेक इंस्टेट लोन ऐप गुगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिनके फर्जी होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है। आरबीआई की गाइड लाइन व आरबीआई के नियमों के विपरीत कार्य करने वालो की जानकारी आदि पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जाती है तथा साक्ष्य प्राप्त होने पर मालिकों को भी आरोपी बनाया गया। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। जन चेतना शिविर, सोशल मीडिया, बेनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की जानकारी
[जेल]
68. ( क्र. 1450 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में प्रदेश के जेलों की बंदी आवास क्षमता, सजायाफ्ता कैदी तथा विचाराधीन कैदी अनुसार एवं उसमें पुरुष तथा महिलाओं की क्षमता क्या है तथा उसके विरूद्ध जेलों में परिरुद्ध सजायाफ्ता तथा विचाराधीन पुरुष तथा महिलाएं कैदी कितने-कितने हैं? जानकारी केंद्रीय जेल, जिला जेल, सब जेल, खुली जेल के अनुसार तथा सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी के अनुसार अलग-अलग देवें। (ख) 2010 से 2022 तक के वर्षों में दिसंबर माह की स्थिति में जेलों में पुरुष तथा महिलाओं की आवास क्षमता कितनी थी तथा उसमें परिरुद्ध कितने थे वर्ष अनुसार सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी अनुसार, पुरुष तथा महिला अनुसार जानकारी दें। (ग) वर्ष 2022 के अनुसार विचाराधीन कैदी औसत कितने दिन जेल में रहा? (घ) 2010-11 से 2021-22 में मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट मिलाकर प्रावधान कितना था. उसके बदले वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई तथा खर्च कितना हुआ तथा प्रश्नाधीन वर्ष प्रति कैदी प्रतिदिन भोजन की राशि कितनी है? (ड.) बतावें कि 31 जनवरी, 2023 को लोकायुक्त तथा इओडब्ल्यु में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रकरण दर्ज हैं तथा कितने विवेचना में है? विभागीय जांच में कितने लंबित है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) वर्ष 2022 में विचाराधीन बंदी औसतन 62 दिन जेल में परिरूद्ध रहा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। (ड.) 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में लोकायुक्त के 12 प्रकरण दर्ज है, जिसमें से 04 प्रकरण विवेचना में तथा 01 प्रकरण की विभागीय जांच प्रचलन में है। ई.ओ.डब्ल्यू. में 02 प्रकरण दर्ज है, जो विवेचना में है।
महिलाओं पर अपराध की घटनाऍ
[गृह]
69. ( क्र. 1457 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर तथा भोपाल शहर में वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक (1) महिलाओं से बलात्कार (2) बच्चियों का यौन शोषण (3) अपहरण (4) वाहन की चोरी (5) चोरी (6) मर्डर (7) हत्या का प्रयास (8) चैन खींचना (9) पशुधन की चोरी (10) आत्महत्या (11) सामूहिक आत्महत्या (12) आदिवासियों पर अत्याचार (13) दलितों के खिलाफ अपराध (14) दहेज के लिये हत्या (15) सीनियर सिटीजन के साथ हिंसा (16) गंभीर मारपीट (17) साइबर क्राइम (18) आगजनी (19) ड्रग्स (20) शराब (21) जुए सट्टे व क्रिकेट का सट्टा (22) शेष अपराध की वर्षवार जानकारी दें। (ख) 9 दिसम्बर, 2021 को दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली होने के बाद किस-किस अपराध में 9 दिसम्बर, 2022 की तुलना में कमी या वृद्धि हुई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराधों में वर्ष 2022 में प्रदेश के 4 महानगरों में इंदौर का स्थान कौन सा है? (घ) आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर तथा भोपाल में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत है, कितने नियुक्त तथा कितने खाली हैं? प्रत्येक श्रेणी में पद की स्वीकृत संख्या पुलिस आयुक्त के पहले की स्वीकृत पद की संख्या से कितनी कम अथवा ज्यादा है? (ड.) क्या पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के बाद, वेतन भत्ते तथा विविध सारे खर्च मिलाकर खर्च में दो से 3 गुना वृद्धि हुई है, उसके बाद भी अपराध में कमी क्यों नहीं हुई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) प्रश्नांश के उल्लेखित अपराध वर्ष 2022 में प्रदेश के चार महानगरों में इंदौर का स्थान दूसरा है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार। (ड.) यह कहना सही नहीं है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद वेतन तथा विविध सारे खर्च मिलाकर खर्च में दो से तीन गुना वृद्धि हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ऑनलाइन सट्टा एवं संचालन करने वालों पर कार्यवाही
[गृह]
70. ( क्र. 1458 ) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऑनलाइन सट्टा कंपनियों का नेटवर्क फैल चुका है? दुबई या अन्य देशों से संचालित ऑनलाइन सट्टा कंपनियां जिनका मध्यप्रदेश में नेटवर्क है, जिनके मालिक मध्यप्रदेश के नागरिक या अन्य प्रदेशों के नागरिक है इनको चिन्हित किया गया है या नहीं? क्या प्रदेश सरकार ऑनलाइन सट्टा (ओपन वेब एक्सचेंज) को लेकर कोई कड़ा कानून बनाने कि तैयारी कर रही है अथवा नहीं? ऑनलाइन सट्टा कम्पनियों के नेटवर्क को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) डायमंड एक्सचेंज, ऑरेज एक्सचेंज, ऑरेज 777, बेट 9 मि. बीन्स, स्काई एक्सचेंज, फ्रीडम एक्सचेंज, लोटस 365. महादेव ऑनलाइन बुक, रायल ऑनलाइन बुक, डैडीपे नेट जैसी कम्पनियाँ है जो प्रदेश के हर जिले में सक्रिय है। इन चर्चित सट्टा कंपनियों के मालिक को चिन्हित करने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है? क्या इनके द्वारा फर्जी बैंक खाते खोल कर गूगल-पे, फोन-पे जैसे माध्यमों से किए जा रहे लेनदेन पर सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रदेश सरकार इस तरह की वेबसाइट को बैन करने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है? (ग) इंदौर में आयोजित रोड सेफ्टी सीरीज में ऑनलाइन सट्टा कम्पनियों ने अपने विज्ञापन किए इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गई? इस सीरीज की कई टीमों की टी-शर्ट में इन कम्पनियों का स्पान्सर के तौर पर प्रचार किया गया था? क्या इसकी कोई जांच हुई? रोड सेफ्टी सीरीज में सभी प्रायोजकों (स्पान्सर) की जानकारी एवं रोड सेफ्टी सीरीज किसके द्वारा आयोजित करवाई गई? रोड सेफ्टी सीरीज इंदौर में भाग लेने आयी टीमों ने क्या निजी विमान सेवा का उपयोग किया? अगर किया तो उन कम्पनियों के नाम और उनको भुगतान किसके द्वारा किया गया? उन टीमों के रूकने का प्रबंध किन होटलों में किया गया और उसका भुगतान किसके द्वारा किया गया? (घ) क्या ऑनलाइन सट्टा कम्पनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं? इनके सर्वर दुबई समेत अनेक देशों में हैं अलग-अलग कम्पनियों के सर्वर में हमारे लाखों नागरिकों के बैंक खातों की जानकारी है, कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत इनका दुरूपयोग कर सकती है? इन सट्टा कम्पनियों का हवाला नेटवर्क कस्बों तक पहुंच चुका है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) (।) ऑनलाइन सट्टा की सूचना प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम-1867 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाती है (।।) राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन गैम्बेलिंग को प्रतिबंधित करने तथा ऑन लाईन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिये कानून बनाने की अनुशंसाऐं प्रस्तुत करने हेतु टास्क-फोर्स का गठन किया गया है। ऑन लाईन सट्टा की सूचना, प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम-1867 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है। (ख) ऑनलाइन सट्टा की सूचना प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम-1867 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाती है। राज्य शासन में वेबसाईट बैन करने के अधिकार वेष्ठित नहीं है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जन सामान्य को ऑनलाईन जुआ सट्टा के दुष्प्रभाव एवं सायबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल एवं कॉलेज), विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थानों/कार्यालयों में सतत् रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से स्वीकृत कार्य
[अनुसूचित जाति कल्याण]
71. ( क्र. 1466 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 05 सुमावली के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना से कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? ग्रामवार कार्यवार राशि सहित जानकारी देवें। उन कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कितनी-कितनी जारी की गई, प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किए गए सभी निर्माण कार्य किस-किस की अनुशंसा से कराए गए? कार्यवार अनुशंसा करने वाले जनप्रतिनिधि के नाम सहित जानकारी देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही न किया जाना
[गृह]
72. ( क्र. 1492 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के थाना कोलगवा में दर्ज अपराध क्रमांक 0052/2022 दिनांक 08.01.2022 के प्रकरण की प्रश्नकर्ता द्वारा क्या पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश पुलिस/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत) पुलिस अधीक्षक सतना सहित अन्य सक्षम कार्यालयों को पत्र लिखे थे? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराध क्रमांक 0052/2022 क्या न्यायालय के निर्देश पर कायम हुआ है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के पत्रों को जिला पुलिस बल एवं थाना प्रभारी कोलगवा एवं पत्र पर विवेचना कर रहे अधिकारी द्वारा गंभीरता से न लेकर मामले को टालमटोल कर जानबूझकर आरोपी से सांठगांठ कर मामले में कायमी नहीं की? अगर नहीं तो मामले की कायमी प्रश्नकर्ता के पत्रों पर हुई या न्यायालय के निर्देश पर? अगर प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई तो क्या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों/सूचना का उल्लेख है या न्यायालय के निर्देशों का? एफ.आई.आर. की एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रश्नकर्ता के पत्रों/सूचना पर गंभीरता से कार्यवाही न करने के कौन-कौन से विवेचना अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को राज्य शासन/पुलिस महानिदेशक दोषी मानता है? नाम/पदनाम दें। अगर नहीं मानता है तो कारण दें। नियमों की प्रति संलग्न करें। क्या कार्यवाही राज्य शासन दोषी अधिकारियों पर कब तक करेगा? बिंदुवार/नामवार/ पदनामवार विवरण दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जिले में थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 52/2022 दिनांक 08.01.2022 के संबंध में दिए गए आवेदनों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा प्रतिवेदित किया है कि थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 52/2022 धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471,120बी, 34 ता. हि. न्यायालय के आदेश पर कायम हुआ है। (ग) पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नांश (क) के तारतम्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में दिनांक 29.03.2019 को माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से शिकायत की जांच किया जाना विधि सम्मत कार्यवाही नहीं थी अतः परिवादी आरिफ अंसारी पिता हारून अंसारी निवासी खेरमाई रोड कोतवाली सतना के परिवाद पर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना के आदेश क्रमांक 47/2021 दिनांक 27.12.2021 के परिपालन में थाना कोलगवां में अपराध क्रमांक 52/2022 धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 ता.हि. कायम कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान प्रकरण में तीनो आरोपी 1. अभिषेक तिवारी पिता अशोक कुमार तिवारी निवासी जगत देव तालाब 2. शशि शेखर पाण्डेय इलाहाबाद बैंक सायं कालीन शाखा सतना एवं 3ण् अस्मिता पयासी को गिरफ्तार किया जा चुका है। शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण कर विधि संगत कार्यवाही किए जावेगी। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित अपराध में विधि संगत कार्यवाही की जाने से किसी भी विवेचना अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दोषी नहीं पाया गया है।
तदर्थ कर्मचारी की पदोन्नति
[चिकित्सा शिक्षा]
73. ( क्र. 1493 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में वर्ष 1990 के पूर्व कितने कर्मचारी तदर्थ रूप से पदस्थ थे? नाम एवं पदनाम बतायें। (ख) क्या तदर्थ रूप से पदस्थ कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति कब-कब प्रदान की गई? पदोन्नति के प्रचलित नियम क्या थे? (ग) प्रथम पदोन्नति में प्रश्नांश (क) के अनुसार तदर्थ सेवाकाल को भी जोड़कर पदोन्नति दी गई? यदि हाँ, तो इस संबंध में नियम बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार तदर्थ सेवाकाल को जोड़कर पदोन्नति दी गई, नियम विरुद्ध होने पर कर्मचारियों को पदानवत कब किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाकर नियमानुसार पदोन्नति दी गई। (घ) तदर्थ सेवाकाल को नियमित किये जाने के उपरांत, नियमानुसार पदोन्नति दी गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुशासनात्मक कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
74. ( क्र. 1545 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत स्टाफ नर्स श्रीमती मंजू मेश्राम दुबे के द्वारा बिना नियोक्ता से अनुमति लेकर विधान सभा निर्वाचन 2013 में विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 143 सिलवानी विधान सभा में शासकीय सेवक रहते हुए चुनाव में उम्मीदवारी की गई थी? (ख) यदि श्रीमती मंजू मेश्राम दुबे के द्वारा सिलवानी विधान सभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की गई थी तथा इस संबंध में जांच की गई थी, विभागीय जांच में सभी आरोप साबित होने के पश्चात भी आज पर्यन्त तथा श्रीमती मंजू मेश्राम दुबे को सेवा से पृथक किया गया है अथवा नहीं? (ग) उपरोक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर शासन पर क्या कार्यवाही की जायेगी तथा श्रीमती मंजू मेश्राम दुबे के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
अनुशासनात्मक कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
75. ( क्र. 1546 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में कार्यरत तत्कालीन स्टॉफ नर्स रामरति यादव के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट करें। (ख) तत्कालीन स्टॉफ नर्स रामरति यादव के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में रहते हुये बिना विभागीय अनुमति के फर्जी डिग्री प्राप्त करने तथा विभागीय अनियमितताओं के आरोप में जांच में दोषी साबित हो जाने के पश्चात भी आज पर्यन्त तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) तत्कालीन स्टॉफ नर्स रामरति यादव के विरूद्ध आज पर्यन्त तक उसे संरक्षण प्रदान करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने के संबंध में तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील भाण्डेर जिला दतिया द्वारा जारी अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र Rs/422/0104/16180/2015 दिनांक 25/07/2015 अनुसार रामरति जाटव जाति की सदस्य है तथा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि म.प्र. की Offical website http://www.mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx द्वारा की गई है जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। सही पाये जाने के कारण शेष कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ख) श्रीमती रामरति यादव द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त की गई थी शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
अपराधिक प्रकरण दर्ज करने
[गृह]
76. ( क्र. 1551 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1189, दिनांक 23.12.2022 में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? अवगत करायें, प्रकरण कब नस्तीबद्ध किया गया है, स्पष्ट करें नहीं किया गया है तो कारणों से अवगत कराया जायेगा? (ख) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26690/2018 के पारित आदेश दिनांक 8/7/2019 में लगाये गये सभी आरोप खारिज किये जा चुके है तथा फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की गई थी उक्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 2100 दिनांक 09.06.2015 को निरस्त कर नस्तीबद्ध प्रकरण को पुन: नस्तीबद्ध करने का कारण स्पष्ट किया जायेगा। (ग) असत्य एवं निराधार तथा साजिश एवं द्वेषवश असत्य शिकायत करने वालों के विरुद्ध किस धारा में प्रकरण दर्ज कराने का प्रावधान है? स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुई कार्यवाही
[गृह]
77. ( क्र. 1561 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 0077, थाना टी.टी. नगर, भोपाल शहरी वर्ष 2022 में दिनांक 04/02/2022 से प्रश्न दिनांक तक जो कार्यवाही की गई का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज प्रदाय करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन सी धारा के तहत पंजीबद्ध की गई? कौन से अधिनियम एवं धाराओं के तहत अपराध हुआ? इन धाराओं के तहत क्या कार्यवाही होनी थी, क्या कार्यवाही की गई और कब कार्यवाही की गई का गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदान करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करें। (ख) उपरोक्त (क) के तहत शिकायतकर्ता का नाम एवं विभाग, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति प्रदान करें। आरोपियों के नाम एवं उनके द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति प्रदान करें। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रचलन में है तो कब तक पूर्ण होगी? यदि जांच पूर्ण हो चुकी है तो जांच रिपोर्ट प्रदाय करे। (ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 0162 थाना एम.पी. नगर भोपाल शहरी वर्ष 2022 में दिनांक 02/04/2022 से प्रश्न दिनांक तक जो कार्यवाही की गई का पूर्ण विवरण मय दस्तावेज प्रदाय करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट कौन सी धारा के तहत पंजीबद्ध की गई? कौन से अधिनियम एवं धाराओं के तहत अपराध हुआ? इन धाराओं के तहत क्या कार्यवाही होनी थी? क्या कार्यवाही की गई और कब कार्यवाही की गई? गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदान करें। प्रथन सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करें। (घ) उपरोक्त (ग) के तहत शिकायतकर्ता का नाम, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति प्रदान करें। आरोपियों के नाम एवं उनके द्वारा दिए गए बयान की छायाप्रति प्रदान करें। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रचलन में है तो कब तक पूर्ण होगी? जांच अधिकारी का नाम एवं पद बताएं। यदि जांच पूर्ण हो चुकी है तो डी.पी.ओ. एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित अभिमत, जांच रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 04.02.2022 को आवेदक संतोष उईके सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट पर अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आरोपीगण मोहित दुबे संचालक जाफहाफ टेक्नोलाजिस प्राइ.लि.मि. कंपनी मुंबई, महाराष्ट्र व हर्ष अहलेज पुरिया पिता श्री रमेशचंद अहलेज पुरिया मैनेजर जाफहाफ टेक्नोलाजिस प्रा.लि. कंपनी निवासी 35 छत्रसाल नगर भोपाल के विरूद्ध कायम किया गया है तथा विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 648/22 दि. 27.12.2022 तैयार किया गया है, जो न्यायालय पेश किया जाना है। दस्तावेज एवं प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) बिन्दु क्रमांक (क) के तहत शिकायतकर्ता का नाम संतोष उईके सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल है। अपराध में विवेचना पूर्ण कर चालान तैयार किया गया है। चालान की प्रति पुस्तकालय रखे में परिशिष्ट 'अ' पर है। (ग) दिनांक 02.04.2022 को चरणसिंह गुलाटी द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने पर अनावेदक संजय सोनी के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत कायम किया गया है। प्रकरण में कायमी दिनांक 02.04.2022 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण की जाकर खात्मा क्रमांक 28/2022 दिनांक 18.02.2022 को तैयार कर माननीय सीजेएम न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया गया है, जो एमजेसीआर 1690/2022 दिनांक 13.09.2022 न्यायालय में विचाराधीन है। (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत शिकायतकर्ता का नाम चरणसिंह गुलाटी पिता भगवान सिंह गुलाटी उम्र 64 साल निवासी केपीटल रोड वेज फाईनेंस प्रा.लि.मि. हनुमानगंज भोपाल है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण की जाकर खात्मा क्रमांक 28/2022 दिनांक 18.02.2022 तैयार कर माननीय सीजेएम न्यायालय भोपाल में स्वीकृति हेतु डायरी जमा की गई है, अतः बयान की छायाप्रतियां, अभिमत तथा जांच रिपोर्ट दिया जाना संभव नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' में समाहित है।
अनुसूचित जाति वर्ग एवं कल्याण की योजनाएं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
78. ( क्र. 1597 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में निवासरत किन-किन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया है? आदेश/राजपत्र की प्रति, संशोधन आदेशों की प्रतियॉं सहित देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की क्या प्रकिया है? यदि कोई जाति वर्ग गलत तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल होकर उसका लाभ प्राप्त कर रही है तो उसको सूची से पृथक करने की क्या प्रक्रिया है? (ग) सतना जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याणार्थ कौन-कौन सी योजनायें किन-किन विभागों में प्रारंभ हैं? उन योजनाओं में विगत 5 वर्ष में कितना-कितना बजट का आवंटन किया गया एवं आवंटन के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार, योजनावार जानकारी दें। आवंटन के बावजूद कितनी राशि व्यय न होनें के कारण लैप्स हुई? वर्षवार, विभागवार जानकारी देवें एवं राशि लैप्स होने के लिये जिम्मेवार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) सतना जिले में किन-किन योजनाओं में विगत 2 वर्षों में कब-कब, कितना-कितना आवंटन प्रदान किया गया? आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनाओं के क्रियान्वयन, राशि वितरण में अनियमितता/सामग्री खरीदी में अनियमितता संबंधी जिला स्तर के कार्यालय की शिकायतें कब-कब किनके-किनके द्वारा की गई? शिकायतों में क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति देते हुये प्रकरणवार बतायें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में जातियों को शामिल नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारतीय संसद को राज्य की किसी जाति को आवश्यक परीक्षण कर अनुसूचित जाति में जोड़ने की शक्तियॉं प्राप्त हैं। संसद को ही तय प्रक्रिया अनुसार जातियों को अनुसूचित जाति की वर्गीकृत सूची से हटाने की शक्तियॉ प्राप्त हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। कोई राशि लैप्स नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विगत 2 वर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं वितरण तथा सामग्री क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई न ही शिकायत प्राप्त हुई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
थाना प्रभारी का चार्ज उप निरीक्षकों को दिया जाना
[गृह]
79. ( क्र. 1599 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी. पुलिस ने अपराध नियंत्रण और प्रभावी तरीके से कार्य संपन्न कराने के लिए थानों को उन्नयन कर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के पद स्वीकृत किए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो मंदसौर, नीमच जिले में कितने थानों पर निरीक्षकों को थाना प्रभारी का दायित्व दिया गया है? (ग) क्या मंदसौर और नीमच जिले में निरीक्षकों के होते हुए भी थाना प्रभारी का दायित्व निरिक्षक स्तर के थानों पर उप निरीक्षकों को दिया गया है? अगर प्रभार दिया गया है तो क्यो दिया गया है.? (घ) मंदसौर और नीमच जिले में ऐसे कितने उपनिरीक्षक हैं जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं? शिकायतों का क्या निराकरण किया गया है? कितने उपनिरीक्षकों को निरीक्षक स्तर के थानों का प्रभार दिया गया है और दिया गया है तो क्यों? पुलिस लाइन में कितने निरीक्षक पदस्थ हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) मंदसौर जिले में कुल 18 थाना (17 थाने निरीक्षक स्तर के एवं 01 थाना उप निरीक्षक स्तर के) संचालित है। उक्त में से निरीक्षक स्तर के 17 थानों में से 14 थानों में निरीक्षक को थाना प्रभारी बनाया गया है। नीमच जिले में संचालित कुल 12 थानों में सभी थानों में निरीक्षक को थाना प्रभारी बनाया गया है। (ग) मंदसौर जिले में 03 उप निरीक्षकों को थाना प्रभारी के पद पर प्रशासनिक दृष्टि से कार्य हेतु लगाया गया है एवं जिला नीमच में किसी भी उप निरीक्षक को थाने को प्रभार नहीं दिया गया है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रदेश के ग्वालियर जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
80. ( क्र. 1607 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित जयारोग्य चिकित्सालय समूह के नियंत्रणाधीन चिकित्सालयों में ऑक्सीजन उत्पादन हेतु कितनी क्षमता के कितने प्लांट स्थापित हैं? प्रत्येक प्लांट किस दिनांक को स्थापित हुआ? प्रत्येक की निर्माण लागत क्या है? वर्तमान में चालू हैं अथवा बन्द है? (ख) प्रत्येक प्लांट में किसी व्यक्ति/संस्था आदि से कोई सहयोग प्राप्त किया गया? यदि हां, तो किस प्रकार का एवं कितनी राशि का? क्या इसमें शासन द्वारा भी कोई राशि खर्च की है? यदि हां, तो कितनी? प्रत्येक प्लांटवार जानकारी दें। (ग) प्रत्येक प्लांट की प्रतिदिन वास्तविक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता कितनी है? प्लांट की स्थापना दिनांक से उत्तर दिनांक तक प्रत्येक इकाई द्वारा कितनी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया? कितनी मात्रा खर्च हुई? प्लांट के संधारण एवं रख-रखाव पर स्थापना दिनांक से उत्तर दिनांक तक वर्षवार कितनी राशि व्यय हुई? (घ) जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर हेतु आवश्यक दैनिक ऑक्सीजन की खपत की तुलना में क्या उत्पादित मात्रा पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितनी कम है? (ड.) प्लांट स्थापना से उत्तर दिनांक तक की अवधि में बाहर से कोई अतिरिक्त रूप में ऑक्सीजन मंगाई गई? यदि हां, तो किस कारण, कितनी मात्रा में किस दर से, कब-कब एवं कहां से? उस पर कितनी राशि व्यय हुई? जब ऑक्सीजन प्लांट स्थायी रूप से स्थापित हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन क्रय करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भविष्य में स्थायी प्लांटों के माध्यम से ही पर्याप्त ऑक्सीजन उत्सर्जन किये जाने की कोई स्थायी कार्य योजना शासन द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक क्रियान्वयन किया जाएगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) पी.एस.ए. के कुल 5 प्लांट दान से प्राप्त कर स्थापित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार। (ग) प्लांट के संधारण एवं रख-रखाव पर दिनांक 09.12.2021 से दिनांक 31.08.2022 तक कुल राशि रूपये 17,60,185/- व्यय किया गया। (घ) जी नहीं। अस्पताल में खपत परिवर्तित होती रहती है एवं शेष व्यवस्था सप्लाई लिक्विड ऑक्सीजन एवं सिलेण्डरों के माध्यम से की जाती है। (ड.) प्लांट स्थापना दिनांक से उत्तर दिनांक तक बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रय की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। अस्पताल में खपत परिवर्तित होती रहती है एवं शेष व्यवस्था सप्लाई लिक्विड ऑक्सीजन एवं सिलेण्डरों के माध्यम से की जाती है। जी नहीं वर्तमान योजनाओं में इस हेतु प्रस्ताव नहीं है।
जी.पी.एफ. व जी.आई.एस. का भुगतान
[गृह]
81. ( क्र. 1619 ) श्री आरिफ मसूद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक लोक अभियोजन के पत्र क्र. 2327/21 दिनांक 19/03/2021 व 3367ए/22 दिनांक 26/05/2022 एवं 9282-ए/22 दिनांक 10/11/2022 के द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल को वंचित अधिकारियों/कर्मचारियों को जी.पी.एफ. व जी.आई.एस. एवं प्रोफार्मा पदोन्नति आदि स्वत्वों के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? संचालक के पत्रों की प्रति एवं प्राप्त आवेदनों की प्रति उपलब्ध कराते हुये उन पर कार्यवाही नहीं करने वाले दोषियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन/विभाग संचालक के पत्रों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वंचित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का तत्काल भुगतान करते हुये अनावश्यक रूप से रोकने एवं शासन/संचालक के निर्देशों को नहीं मानते हुए उनकी अवहेलना करने वाले दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) की जानकारी दोषियों पर कार्यवाही सहित संचालक, लोक अभियोजन एवं प्रमुख सचिव गृह के अभिमत सहित दिया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में जांच आदेशित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। संचालनालय लोक अभियोजन के पत्रों की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रकरण के संबंध में जांच आदेशित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। (ग) प्रकरण के संबंध में जांच आदेशित की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
पशु चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम
[पशुपालन एवं डेयरी]
82. ( क्र. 1653 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हेतु स्वीकृत पशु चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2020-21 में आवंटित 100 लाख रुपये की राशि के उपयोग एवं महाविद्यालय के संचालन हेतु सक्षम वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति देने में क्या समस्याएं आ रही हैं? विस्तार से जानकारी दें। (ख) उपरोक्त हेतु सक्षम वित्तीय समिति की बैठकें कब-कब, किनकी-किनकी उपस्थिति में आयोजित हुईं? इन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिए गए? विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर, जिला कलेक्टर मण्डला, प्रश्नकर्ता एवं विभागीय मंत्री जी द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव व प्रेषित पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। इन पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त के तात्कालिक संचालन हेतु कक्षाओं व आवासीय भवनों की व्यवस्था होने के बाद भी कक्षाओं के संचालन प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं? आदिवासी बाहुल्य जिले में युवाओं को इस रोजगार मूलक पाठ्यक्रम से वंचित रखने के क्या कारण हैं? कब तक कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मण्डला जिले में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला मंडला ग्राम सिंगारपुर में घटित घटना
[गृह]
83. ( क्र. 1656 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मण्डला के ग्राम सिंगारपुर में दिनांक 16.01.2023 की रात्रि में आपराधिक तत्वों द्वारा कु. प्रियंका झारिया के घर में दरवाजा तोड़कर जबरन घुसकर उसकी व उसके परिजनों के साथ गंभीर मारपीट कर तोड़फोड़ एवं लूट की गई थी? (ख) क्या पीड़िता को गंभीर चोटें होने के कारण जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुलिस ने गंभीर चोटों का संज्ञान लेकर मामले में धाराओ में इजाफा किया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी धाराएं अब तक लगाई गई हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या पीड़िता अब भी अस्पताल में भर्ती है और आरोपी अब भी फरार हैं? यदि हाँ, तो क्या पीड़िता को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है? यदि नहीं तो क्यों? फरार अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की असफलता के क्या कारण हैं? (ग) क्या पीड़िता को शासन से कोई सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है? क्या पीड़िता का उपचार भोपाल या इंदौर के मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में कराने पर सरकार विचार करेगी? (घ) मुख्य आरोपी के अन्य बहुत से मामलों में संलिप्तता की जानकारी लेकर अब तक आरोपी के विरुद्ध क्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है? (ङ) इस संबंध में प्रश्नकर्ता एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी द्वारा किये गए पत्राचारों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की प्रतियां एवं विभागीय कार्यवाही के आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पीड़िता कुमारी प्रियंका झारिया के घर में आरोपीगण 01. अमित बैरागी 02. जानकी बाई बैरागी 3. अशोक बैरागी 04. मुन्नी बाई बैरागी 05. संतोष बैरागी 06. सुरेश बैरागी सभी निवासी सिंगारपुर के द्वारा घर में घुसकर उसकी व उसके परिजनों के साथ गंभीर मारपीट करने पर पीड़िता श्रीमती गीताबाई झारिया की रिपोर्ट पर थाना मोहगाँव में अपराध क्रमाँक- 15/2023 धारा 294,323,506,34 भादवि., 3 (1) (द),3 (1) (ध), 3 (2) (Va) SC/ST Act ईजाफा धारा 458, 325 भादवि 3 (2) (V) SC/ST Act अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। (ख) दिनाँक 17.01.2023 से 23.01.2023 तक पीड़िता कु. प्रियंका झारिया जिला अस्पताल मण्डला में भर्ती रहकर ईलाजरत रही है, उसके बाद डॉक्टर द्वारा पीड़िता को मेडीकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया था जो दिनाँक 06.02.2023 को मेडीकल कॉलेज जबलपुर से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई है। प्रकरण में जिला अस्पताल मण्डला से पीड़िता के प्राप्त बेडहेड टिकिट एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर धारा 325 भादवि एवं धारा 458 भादवि3 (2) (V) SC/ST Act का ईजाफा किया गया है। प्रकरण में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मण्डला जेल में निरूद्ध है। मामले की शेष 02 महिला आरोपी मुन्नी बाई बैरागी एवं जानकी बाई बैरागी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने पर एवं उनके निवास स्थान पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। (ग) पीड़िता के प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) मण्डला द्वारा राहत प्रकरण तैयार कर जिलाध्यक्ष मण्डला को कार्यालयीन पत्र क्रं.-उपुअ/अजाक/मण्डला/रायो./एसटी/02/2023 दिनांक 22.01.2023 के माध्यम से भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में पीड़िता कु. प्रियंका झारिया जबलपुर मेडीकल कॉलेज से उपचार उपरांत अपने निवास स्थान घर पर हैं। यदि उसे रेफर किया जाता तो उपचार हेतु भोपाल या इंदौर के मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में निश्चित ही भेजा जाता। (घ) मुख्य आरोपी अमित बैरागी के विरूद्ध कोई अपराधिक रिकार्ड दर्ज नहीं है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। (ङ) प्रश्नकर्ता एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के द्वारा किये गये पत्राचार पर की गई विभागीय कार्यवाही, का उल्लेख प्रश्न के पूर्व भाग के उत्तरों में किया गया है। पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा उक्त अपराध की सतत् मॉनिटरिंग एवं निराकरण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डला के नेतृत्व में 08 सदस्यीय विवेचना टीम का गठन किया गया है। प्रश्नकर्ता एवं विभागीय कार्यवाही के पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'', ''इ'', ''य'', ''र'', ''ल'' एवं ''व'' अनुसार है।
अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों दर्ज प्रकरण
[गृह]
84. ( क्र. 1658 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र दमोह एवं दमोह जिले में एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम-1989 के अंतर्गत कितने प्रकरण दर्ज किये गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन मामलों में जांच की गई है? (ग) कितने मामलों में दोषियों को पकड़ा जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? (घ) कितने मामलों में दोषियों को न्यायालय से सजा हुई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पैरामेडिकल संस्थाओं को मान्यता
[चिकित्सा शिक्षा]
85. ( क्र. 1668 ) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पैरामेडिकल संस्थाओ के संचालन हेतु क्या नियम/विनियम हैं? संस्थाओं के संचालन हेतु क्या-क्या संसाधन, अधोसंरचना, लैब, लायब्रेरी, शैक्षणिक संकाय अनिवार्यं हैं? (ख) विगत दो अकादमिक सत्रों में म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा किन-किन संस्थाओं को किन–किन पाठ्यक्रमों हेतु मान्यता प्रदाय की गयी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त संस्थाओं के निरीक्षण किन-किन के द्वारा किये गये थे? निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करें। (घ) विगत 2 वर्षों में संस्थाओं के विरुद्ध कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) राज्य में सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक तथा दिशा-निर्देश विहित करने के लिए मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा शिक्षा संस्थान (मानक एवं दिशा-निर्देश) स्थापना नियम,2021 है। संस्थाओं के संचालन हेतु भूमि, भवन, छात्रावास, चिकित्सालय, लैब, पुस्तकालय एवं शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ आदि होना अनिवार्य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में संस्थाओं का निरीक्षण कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया तथा शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में पूर्व से संचालित संस्थाओं को कोविड-19 के कारण निरीक्षण से शिथिलता प्रदान की गई। केवल नवीन संस्थाओं, पूर्व से संचालित संस्थाएं जिनके द्वारा नवीन पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवेदन किये गये थे या शिकायत प्राप्त संस्थाओं का ही निरीक्षण चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में 05 संस्था के एवं 2021-2022 में संस्थाओं के विरूद्ध कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।
विभाग में प्रचलित उर्दू, फ़ारसी शब्दों में बदलाव
[गृह]
86. ( क्र. 1669 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस विभाग में प्रचलित उर्दू एवं फारसी अन्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा के शब्दों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन शब्दों को परिवर्तन हेतु चिन्हित किया गया है? (ग) उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है तथा प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है? शब्दों के परिवर्तन की कार्यवाही कब तक संपन्न कर ली जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित शब्दों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उक्त प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता
[चिकित्सा शिक्षा]
87. ( क्र. 1671 ) श्री हर्ष यादव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को विभाग द्वारा महाविद्यालय के प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी आधुनिक मशीनों, उपकरणों संसाधनों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई हैं? कौन-कौन सी मशीनें कब-कब और कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई हैं? मशीनों/उपकरणोंवार विस्तृत विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रायः उपलब्ध मशीनें खराब एवं क्षतिग्रस्त हैं? खराब मशीनों के सुधार पर कब-कब और कितना व्यय किया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार मशीनों के खराब एवं उपलब्ध न होने के कौन दोषी हैं? ऐसे दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। मशीनों के सुधार पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृत्रिम अंग, उपकरणों का वितरण
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
88. ( क्र. 1672 ) श्री हर्ष यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विगत 05 वर्षों में विभाग द्वारा कितने व कहां-कहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किये गये? जनपद पंचायतवार कितने-कितने हितग्राही लाभान्वित हुये हैं? उनके नाम, पता सहित वितरित किये गये उपकरणों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदान किये गये उपकरण की लागत जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है तथा जिले के कुल कितनी धनराशि इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है? मद सहित उक्त अवधि की स्थिति में जानकारी देवें। (ग) क्या शासन के निर्देशानुसार शिविर लगाकर हितग्राहियों के कृत्रिम अंगों का वितरण किया जाता है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन जनपदों में कब-कब शिविर का आयोजन किया गया? उक्त शिविर में जिले के कौन-कौन अधिकारी सम्मिलित हुए? नाम सहित जानकारी देवें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' तथा ''ब'' अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार विगत पांच वर्षों में जिला सागर में प्रदाय किये गये उपकरणों की कुल लागत राशि रूपये 86,16,757/- है, जो जिला सागर को राज्य शासन द्वारा निराश्रित निधि में उपलब्ध कराई गई है। (ग) जी हां, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार। शिविरों में जिला एवं जनपद स्तर से अधिकारी/कर्मचारी एवं जिला चिकित्सालय के विषय विशेषज्ञ के डॉक्टर सम्मिलित हुये है।
औषधालयों में दवाइयों का वितरण
[पशुपालन एवं डेयरी]
89. ( क्र. 1679 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत कितने पशु औषधालय संचालित हैं? उक्त औषधालयों में पशु चिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने रिक्त हैं? रिक्त रहने के कारण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में संचालित पशु औषधालयों में दवाइयों के वितरण की जानकारी दें। विदिशा जिले में कितनी गौशालाएं वर्तमान स्थिति में अपूर्ण हैं एवं जिन ग्रामों में गौशालाएं पूर्ण होकर संचालित हो रही हैं उन गौशालाओं में कितनी-कितनी राशि, चारा, भूसा, दाना एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए विगत 3 वर्षों में दी गई हैं, के संबंध में गौशालावार जानकारी दें। (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा कर्मचारियों के नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के पशु पालकों को अपने पशुओं को होने वाली बीमारी के ईलाज के संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या शासन पशु चिकित्सा क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुधारे जाने एवं गौशालाओं को व्यवस्थित रूप से चलाए जाने एवं अपूर्ण गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण कर संचालित किए जाने के संबंध में उचित कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा कर्मचारी के नहीं होने पर निकटस्थ संस्था के प्रभारी को अतिरिक्त प्रभार देकर चिकित्सा कार्य संपादित किए जाते है। गौशालाओं के व्यवस्थित रूप से संचालन हेतु निकटस्थ संस्था के प्रभारी गौशालाओं का निरीक्षण किया जाता है एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अपूर्ण गौशालाओं को पूर्ण किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सभी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।
नेत्र रोग सर्जरी उपकरणों का प्रदाय
[चिकित्सा शिक्षा]
90. ( क्र. 1681 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा स्थित शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय में नेत्र रोग सर्जरी हेतु आवश्यक उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में नहीं तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 09.01.2023 को पत्र क्रमांक 858 के माध्यम से माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखकर उक्त चिकित्सा महाविद्यालय में Operating microscope for ophthalmic surgeries, Phacoemulsification machine नेत्र रोग सर्जरी के लाभ हेतु उपलब्ध कराये जाने की मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या पत्र क्रम में कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में लगभग 7 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के बाद भी नेत्र सर्जरी के उपकरण एवं मशीनें उपलब्ध नहीं होने से विदिशा जिला सहित संलग्न अन्य पास के जिलों के नेत्र रोगियों को नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है? शासन कब तक उक्त संबंध में कार्यवाही करेगा?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) नेत्र रोग सर्जरी हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध है एवं नेत्र रोग सर्जरी से संबंधित operating microscope for ophthalmic surgeries, Phacoemulsification machine विभाग में अनुपलब्ध है। (ख) जी हाँ। इन उपकरणों के क्रय हेतु निविदाएं भारत सरकार के उपक्रम HITES के माध्यम से पुन: जारी की गई है। दर अनुबंध कराया जाकर उपकरणों की आपूर्ति की जाएंगी। (ग) वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं अनुसार नेत्र रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा द्वारा मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार।
नवीन न्यायालय भवन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति
[विधि एवं विधायी कार्य]
91. ( क्र. 1684 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1546 दिनांक 23.12.2022 के उत्तर में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक जानकारी एकत्रित कर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवा दी गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में नवीन न्यायालय भवन निर्माण (07 न्यायालय कक्ष) का प्राक्कलन/डी.पी.आर. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अद्यतन स्थिति क्या हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्राथमिकता के आधार पर नवीन न्यायालय भवन निर्माण (07 न्यायालय कक्ष) का प्राक्कलन/ डी.पी.आर. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वर्तमान में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से विभिन्न न्यायालयों के निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव बजट राशि की उपलब्धता नहीं होने से विचाराधीन है, जिसमें नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, बजट राशि उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को सक्षम वित्तीय समिति के समक्ष विचार हेतु रखा जा सकेगा। (ग) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाऍं
[अनुसूचित जाति कल्याण]
92. ( क्र. 1685 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार हेतु प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? योजनाओं के संपूर्ण विवरण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 1 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ अंतर्गत कब-कब, किन-किन अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ प्रदान किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार क्या स्वरोजगार संबंधित प्रकरणों में विभाग एवं बैंकों का समन्वयन नहीं होने से महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जावेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऑनलाईन बैंकिंग धोखाधड़ी
[गृह]
93. ( क्र. 1688 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस थाने में ऑनलाईन बैंकिंग धोखाधडी़ की शिकायत किन-किन व्यक्ति के द्वारा कब-कब की गई? अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्ज प्रकरणों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार ऑनलाईन बैंकिंग धोखाधडी़ रोकने हेतु पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ड.) जिला राजगढ़ अंतर्गत ऑनलाईन बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने हेतु अनुभाग स्तर पर साईबर थाने खोले जाने की योजना है? यदि नहीं तो शासन द्वारा कब तक अनुविभाग स्तर पर साईबर थाने खोले जावेंगे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को ऋण प्रदाय में अनियमित्ता की जांच
[सहकारिता]
94. ( क्र. 1689 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत जिला सहकारी बैक राजगढ़ के माध्यम से प्रा.कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक खाद बीज एवं नगद राशि हेतु किसानों को ऋण प्रदाय किया गया? यदि हाँ, तो शाखावार, समितिवार कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैक की शाखा जो विधान सभा सारंगपुर अंतर्गत लगती है, समिति अंतर्गत खाता धारक कृषकों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वास्तविक ऋण राशि से अधिक बताकर ऋण खातों में प्रदाय ऋण राशि से अधिक राशि दर्शायी जाकर अधिक राशि बैंक/समिति कर्मचारियों के द्वारा आहरित कर वित्तीय अनियमितता की गई है? कौन-कौन से कृषक हैं, जिन्होंने कम ऋण लिया एवं राशि अधिक दर्शाई एवं जिन्होंने ऋण नहीं लिया किन्तु उनका नाम ऋण सूची में दर्ज है? नामवार, ग्रामवार, शाखावार विस्तृत जानकारी से अवगत करावें। (ग) उपरोक्तानुसार योजना में हुये भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., राजगढ की शाखाओं में प्रश्न में विवरणानुसार वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक अनियमित ऋण भुगतान का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
बिलपांक थाना जिला रतलाम अंतर्गत दर्ज प्रकरण
[गृह]
95. ( क्र. 1692 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलपांक थाना जिला रतलाम अंतर्गत दि 15/11/2022 को अपराध क्रमांक 653/2022 में क्या दलित, आदिवासी वर्ग के 18 युवकों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यदि हाँ, तो बतावें कि आदिवासी पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा आईपीसी की किस धारा के तहत किया जा सकता है? (ख) 15 नवम्बर, 2022 को सांसद, विधायक का काफिला जनजातीय गौरव दिवस के दिन बड़छापरा (रतलाम) सहित कहाँ-कहाँ, किस मार्ग से पहुँचा था? दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक का विवरण उपलब्ध कराइये तथा बतावें कि कलेक्टर एवं एसपी किस-किस समय काफिले में साथ रहे? (ग) क्या मुम्बई दिल्ली 8 लेन के पास रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र को लेकर आदिवासी समुदाय आंदोलनरत है? यदि हाँ, तो बतावें कि रतलाम में विगत 2 वर्ष में निवेश क्षेत्र के विरोध में आदिवासियों द्वारा कितने आंदोलन किये गए हैं? (घ) क्या रतलाम में एसबी ने भोपाल तथा डीएसबी ने एसपी को यह जानकारी प्रेषित की थी कि टंट्या भील जयंती 2022 पर, 15 नवंबर की घटना को लेकर गिरफ्तार जयस नेताओं को लेकर Law & Order बिगड़ने की आशंका है? यदि हाँ, तो पत्र उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह सही है कि जिला रतलाम थाना बिलपाक अन्तर्गत अपराध क्रमांक 653/2022 दिनांक 15/11/2022 को पंजीबद्ध किया गया था। यह सही नहीं है कि उक्त अपराध में 18 आदिवासी युवकों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि थाना बिलपाक पर अपराध क्रमांक 653/2022 धारा, 294, 341, 353, 332, 146, 147, 336, 506 के अन्तर्गत 19 नामजद एवं 40-50 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें से मात्र एक आरोपी डॉ. आनंद राय पिता ए.एन. राय उम्र 46 वर्ष निवासी 85 सम्पत हिल्स थाना कनाडीया जिला इंदौर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से है। मात्र इनके विरूद्ध उक्त धाराओं के साथ धारा 3 (1) (द),3 (1) (ध), 3 (2) (व्हीएं) अजा/अजजा अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अन्य किसी आरोपी पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। (ख) दिनांक 15/02/2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय सांसद एवं कलेक्टर रतलाम का काफिला धराड से बडछापरा (कार्यक्रम स्थल) एवं बडछापरा से वापिस धराड होते हुए रतलाम तक गुजरा। दोपहर 01 बजे से 06 बजे के बीच में कलेक्टर रतलाम ग्राम बडछापरा, धराड़ से रतलाम तक माननीय सांसद तथा विधायक के काफिले के साथ रहे थे। पुलिस अधीक्षक रतलाम काफिले के साथ नहीं थे। (ग) यह सही है कि मुम्बई दिल्ली 8 लेन के पास रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र को निरस्त करने को लेकर आंदोलन हुये है। जो निम्नानुसार हैः- 1. दिनांक 05.07.2021 को जयस जिला प्रमुख कालू बारोड़ के नेतृत्व में गुलाब चक्कर, पुराने कलेक्ट्रेट परिसर रतलाम में केशु निनामा, डॉ. अभय औहरी, चंदू रावत, शिव पारगी एवं अन्य लगभग 400 लोगों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। 2. दिनांक 23.10.2021 को ग्राम रामपुरीया में महा पंचायत का आयोजन डॉ. अभय ओहरी के नेतृत्व में डॉ. आनंद राय, केषुराम, कालू बारोट, कोविन गोजांलवीस विनय रतनसिंह, मोहन परिहार, महेन्द्र लोधी, रामचन्द्र हरदयाल मनावर एवं अन्य लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में ज्ञापन दिया गया। 3. दिनांक 22.08.2022 को पोलो ग्राउण्ड रतलाम कालू बारोठ रतलाम, आनंद राय, चन्दु मईड़ा रतलाम, केशु भाई निनामा रतलाम, विलेश खराड़ी बाजना, ध्यानवीर डामोर बाजना, महेश डोडीयार रतलाम, शंकर बामनिया अलीराजपुर, सचिन डामोर पेटलावद, अंतिम मुजाल्दा बड़वानी, जितेन्द्र भाई खरगोन, महेन्द्र कन्नोज कुक्षी मनावर, रेखा निनामा झाबुआ, सीमा वास्कले बड़वानी, वकील रावत दिल्ली, महेन्द्र भाई राजस्थान, भगवती भील राजस्थान, सुमित्रा मईड़ा मेघनगर एवं अन्य लगभग 2500 लोगों के साथ ज्ञापन दिया गया। (घ) इस संबध में कोई पत्राचार नहीं किया गया।
निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती की जांच नहीं करना
[गृह]
96. ( क्र. 1693 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि व्यापम घोटालें पर 2013 में एसटीएफ द्वारा प्रकरणों में जांच के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर आदेश 9/7/2015 को दिया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि इन दो 2 वर्षों में एसटीएफ द्वारा जांच जारी रखी गई थी या रोक दी गई थी।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : जी हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापम संबंधी प्रकरणों में रिट पिटीशन (सी) 372/2015 जो कि दिनांक 27.06.2015 को दायर की गई थी जिसमें दिनांक 09.07.2015 को व्यापम संबंधी प्रकरण सीबीआई को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया था। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
परामर्शदात्री समिति की बैठक
[संसदीय कार्य]
97. ( क्र. 1696 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचदश विधानसभा के कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों की विभागीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब किया गया है? (ख) पंचदश विधानसभा के गठन के पश्चात किस-किस विभाग की परामर्शदात्री समिति की मीटिंग कब-कब आयोजित की गई है? प्रत्येक का दिनांक, वर्षवार विवरण देवें। (ग) लोक निर्माण विभाग की परामर्शदात्री की मीटिंग कब-कब आयोजित की गई है? उसमें कौन-कौन से विषय सम्मिलित किए गए हैं? दिनांक, वर्षवार विवरण दें। यदि आयोजित नहीं की गई तो कारण सहित विवरण देवें। (घ) विभागों की परामर्शदात्री समिति की मीटिंग वर्ष में कितनी बार आयोजित करने के शासन के निर्देश हैं? ऐसे कितने विभाग है? जिन्होंने 01 जनवरी, 2019 से 05/02/2023 तक एक भी मीटिंग आयोजित नहीं की है? विभागों के नाम सहित विवरण देवें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां, दिनांक 17.9.2019 तथा 17.2.2022 को। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार, जिनमें से दो अनिवार्य होंगी, रखने के निर्देश हैं। शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभागीय कार्यों के संबंध में
[पशुपालन एवं डेयरी]
98. ( क्र. 1704 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक अनेक कार्य किए गए? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में केंद्र और राज्य प्रवर्तित किन-किन योजनाओं के माध्यम से किस-किस प्रकार के कार्य किए गए? कार्यों की वर्षवार जानकारी दें। (ग) बताएं कि क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय अथवा अन्य केंद्र इत्यादि कार्यरत हैं? स्थानवार, पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी स्टाफ सहित जानकारी दें। (घ) साथ ही अवगत कराएं कि क्षेत्र में कितनी शासकीय व कितनी निजी एवं संस्थागत गौशाला होकर उनमें पशुधन कितना है? वर्षवार किस-किस को किसको कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? साथ ही कितनी गौशालाओं का कार्य पूर्ण होकर क्या अन्य कार्य कर रही है? जानकारी दें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
विभागीय कार्यों के संबंध में
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
99. ( क्र. 1705 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के निर्माण भी किये जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में किस-किस प्रकार की किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया? वर्षवार, बजट व्ययवार जानकारी दें। (घ) साथ ही अवगत कराएं कि उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रीय जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ एवं निर्माण कार्यों व सामग्री हेतु कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हां। (ग) निरंक (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अजा/अजजा छात्रावास की जानकारी
[अनुसूचित जाति कल्याण]
100. ( क्र. 1707 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने अजा/अजजा विभाग के छात्रावास कहाँ-कहाँ स्थित हैं तथा इनमें कुल कितने बालक-बालिकाएं (2015-16 से 2022-23 तक) प्रतिवर्ष पंजीकृत/अतिरिक्त है और थे? प्रतिवर्ष की सूची मय नाम उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास में 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतकर्ता के नाम, स्थान, कार्यवाही प्रतिवेदन सहित जानकारी देवें। (ग) 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास वर्ष में कुल कितने दिन चलते है? उपरोक्त अवधि की मेस (भोजनशाला) की उपस्थिति पंजी की प्रतिलिपि, छात्र उपस्थिति रजिस्टर की प्रतिलिपि, उपलब्ध करायें। (घ) 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त छात्रावास वर्ष में विभाग द्वारा कब-कब कुल कितनी-कितनी राशि छात्रावासों को प्रदान की गयी? इसकी उपयोगिता की जांच एवं निरीक्षण के लिए विभाग के क्या-क्या निर्देश है? वर्ष में कितनी बार इन छात्रावासों की जांच आवश्यक है? उक्त अवधि में जांच अधिकारी का नाम, जांच में पाई गयी अनियमितता आदि की जानकारियां देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रभारी मंत्री द्वारा छात्रावास का निरीक्षण
[अनुसूचित जाति कल्याण]
101. ( क्र. 1708 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में अजा/अजजा छात्रावासों में प्रवेश आदेश जारी करने का अधिकार जिला संयोजक को तथा उत्कृष्ट छात्रावासों में कलेक्टर को है? यदि हाँ, तो क्या छात्रावास अधीक्षकों को भी प्रवेश के अधिकार हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि देवें। (ख) क्या उक्त सभी छात्रावास में खाद्य सामग्री के टेंडर बुलाये जाते है? यदि हाँ, तो टेंडर आदेश की प्रतिलिपि देवें। (ग) क्या 29 जनवरी, 2023 रविवार को जिला प्रभारी मंत्री तथा प्रश्नकर्ता विधायक ने कन्या/बालक उत्कृष्ट छात्रावास रेवास देवड़ा रोड मंदसौर का आकस्मिक निरीक्षण किया था, जिसमें छात्राओं की उपस्थिति कम होने पर छात्रावास अधीक्षक तथा जिला संयोजक ने संयुक्त रूप से बताया कि शनिवार, रविवार को सब बच्चे घर चले जाते है? शनिवार, रविवार की छुट्टी का कोई आदेश विभाग द्वारा जारी किया है? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि देवें। (घ) क्या छात्रावास में माह जनवरी 2023 में संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन के नाम से मंदसौर में ऑडिट की गयी थी? यदि हाँ, तो आदेश की कॉपी/छात्रावास में ऑडिट करने वाले का नाम एवं ऑडिट नियुक्ति पत्र की कॉपी देवें। मंदसौर, नीमच जिले में 01/08/2015 से प्रश्न दिनांक तक कार्यरत जिला संयोजक/प्रभारी जिला संयोजक के आदेश एवं इस अवधि में रहे प्रभारी अधिकारी/प्रभारी जिला संयोजक को आहरण, प्रशासनिक DDO ऑर्डर की प्रति सूचीवार प्रभार आदेश सहित देवें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) अनुसूचित जाति के छात्रावासों में प्रवेश के अधिकार छात्रावास चयन समिति को है। जनजातीय छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया को एमपीटास पोर्टल पर ऑनलाईन किया गया है। नियम 1966-67 की कंडिका 12 (अ) में निहित निर्देशानुसार छात्रावासों में प्रवेश अधिकार हेतु गठित समिति को है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। 29 जनवरी, 2023 को बालक उत्कृष्ट छात्रावास रेवास देवास रोड मन्दसौर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तत्समय छात्रावास में 37 छात्र उपस्थित थे जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शनिवार एवं रविवार की छुट्टी का कोई आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं हुआ है। (घ) जी हाँ। संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
एकल कन्या विवाह में सहायता राशि का प्रावधान
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
102. ( क्र. 1711 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा एकल कन्या विवाह में कन्या/वधु को विवाह सम्पन्न कराने हेतु सहायता राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है या पूर्व में कोई योजना थी? (ख) यदि कोई योजना वर्तमान में संचालित है या पूर्व में संचालित थी तो क्या नियम निर्देश थे? (ग) यदि वर्तमान में एकल कन्या विवाह में विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता हेतु योजना नहीं है तो गरीब कन्याओं को एकल विवाह सम्पन्न कराने में विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की जा रही है? (घ) वर्तमान में एकल कन्या विवाह में आर्थिक सहायता का लाभ गरीब/निर्धन/मजूदरी कार्डधारी परिवार/सम्बल कार्डधारी परिवार को प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या विवाह पुनः एकल कन्या विवाह संबंधी परिवारों को लाभ देने के संबंध में कोई योजना प्रारंभ करेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) वर्तमान में नवीन संशोधित योजना अनुसार वर्ष 2022 में एकल कन्या विवाह में कन्या वधु को विवाह संपन्न कराने हेतु सहायता राशि प्रदाय किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व में इस योजना अंतर्गत आदिवासी अंचलों में एकल विवाह आयोजित किये जाने पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान था। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं।
बर्तन वितरण किये जाना
[जनजातीय कार्य]
103. ( क्र. 1716 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में विगत 4 वर्षों में किस-किस पंचायत में बर्तन वितरित किए गए? पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्न दिनांक तक भी ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें बर्तन वितरित नहीं किए गए? बर्तन वितरित नहीं करने का क्या कारण है? कब तक पंचायतों में बर्तन वितरित किए जाएंगे और अभी तक बर्तन वितरित नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर या विभाग के किसी पदाधिकारी को कोई पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उसके उपरांत भी आज दिनांक तक बर्तन क्यों नहीं वितरीत किए (घ) बर्तन वितरित करने के लिए क्या कोई टेंडर किए गए थे? यदि हाँ, तो किस फॉर्म का टेंडर हुआ? क्या उस फर्म को बर्तन नहीं वितरित करने पर कोई नोटिस दिया गया? यदि हाँ, तो नोटिस की छायाप्रति देवें। नहीं तो क्यों नहीं दिया गया? कब तक फार्म से बर्तन सप्लाई करवाए जाएंगे?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। शेष पंचयातों को राशि जारी की गई परन्तु कोविड-19 के प्रभावी होने के कारण बर्तन क्रय नहीं किये जा सके। बर्तन सामग्री वितरित की कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी हाँ। मेसर्स पारस स्टील फर्नीचर, प्रोप्रा.श्री पारस महाजन टेगोर पार्क कालोनी खरगोन को। जी हाँ। नोटिस की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
गृह निर्माण संस्थाओं के प्रकरण
[सहकारिता]
104. ( क्र. 1717 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में इंदौर, उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहरों में कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के कितने पद अधिकारियों के विरुद्ध किन कारणों से लोकायुक्त ईओडब्ल्यू और अन्य कार्रवाई किस-किस दिनांक से प्रचलन में है? संस्थावार विवरण देवें। (ख) अभी तक चलाए गए भू-माफिया अभियान में एवं अन्य कारणों से किन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं, पदाधिकारियों सहित अन्य के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्रवाई की गई? (ग) सहकारिता विभाग के किन-किन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त अवधि में उक्त संभाग और शहरों में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के कारण से किस-किस प्रकार की कार्रवाई की गई?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में नियुक्ति
[सहकारिता]
105. ( क्र. 1718 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा 1995 में कनिष्ठ लिपिक सहा गोडाउन कीपर के पद पर नियुक्तियां की गई थी? यदि हाँ, तो कितने लोगों की नियुक्ति की गई? नाम सहित जानकारी प्रदान करें। क्या नियुक्ति कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं सेवा से निकाले गए कितने कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखा गया है? सूची प्रदान करें और क्यों रखा गया? (ख) सेवा में लिए गए सभी कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारिता भोपाल द्वारा दिनांक 24-12-2019 एवं दिनांक 30-1-2020 को दिए गए निर्णय का पालन क्यों नहीं किया गया है? इसके लिए कौन दोषी है एवं उक्त लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय प्रक्रिया में कुल कितना रुपया बैंक द्वारा व्यय किया गया है? इसकी जानकारी दें एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत समानांतर कर्मचारियों को वेतन का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? जबकि माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा समांतर श्रेणी के मामले में एक निर्णय पारित होने के बाद अनावश्यक पैसा एवं न्यायालय के समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। 25 गोडाउन कीपर-सह-कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की गई थी। नाम सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जी हाँ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित मुख्यालय भोपाल के आदेश दिनांक 27.10.1997 से उन्हें सेवा से पृथक करने संबंधी आदेश जारी किया गया था। पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 11.8.1997 के पालन में सेवा पृथक किया गया था, विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेश के परिपालन में कर्मचारियों को सेवा में पुन: रखा गया है। उपरोक्त में से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन किया गया है, न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश दिनांक 30.01.2020 की अपील भी म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष की गई है। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। उत्तरांश 'क' में वर्णित कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया में लगभग रू. 21 लाख का व्यय हुआ है। उत्तरांश 'क' में वर्णित कर्मचारियों से संबंधित प्रकरण वर्तमान में म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष विचाराधीन होने से। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
हितग्राही मूलक योजनाएं
[पशुपालन एवं डेयरी]
106. ( क्र. 1728 ) श्री तरबर सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में विभाग की ओर से कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनायें चलाई जा रही हैं? योजनाओं की जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्षेत्र के कितने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है? योजनावार हितग्राहीवार सूची प्रदान करें।
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[जनजातीय कार्य]
107. ( क्र. 1729 ) श्री सुरेश राजे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय विभाग में कुल कितने प्राचार्य हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूल स्तर के हैं? (ख) विभाग के अंतर्गत कितने हायर सेकेण्डरी और हाई स्कूल विद्यालय हैं? (ग) सभी विद्यालयों में प्राचार्य के स्वीकृत पद, भरे एवं रिक्त पदों की संख्या और जिले का नाम बतावें l (घ) क्या विद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं एवं प्राचार्य को जिला कार्यालय, संभाग कार्यालय में प्रभार दिए गए हैं? ऐसे प्राचार्य को जिला कार्यालय, संभाग कार्यालय से हटाकर विद्यालय में पदस्थ क्यों नहीं किया जा रहा है? किया जायेगा तो कब तक? (ड.) प्राचार्यविहीन विद्यालयों में प्राचार्य को पदस्थ करने जिला कार्यालय, संभाग कार्यालय में अटेच अथवा अन्य पदों के विरुद्ध जो पदस्थ हैं उनको विद्यालय में पदस्थ करने के लिए कितने पत्र शासन को लिखे गए हैं? किस-किस के द्वारा पत्र लिखे गए?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जनजातीय कार्य विभाग में कुल 369 प्राचार्य हैं। जिसमें से हायर सेकेण्डरी के 161 तथा हाई स्कूल के 208 प्राचार्य वर्तमान में संस्थाओं में कार्यरत हैं। (ख) विभाग अन्तर्गत 898 हायर सेकेण्डरी तथा 1109 हाई स्कूल विद्यालय हैं। (ग) जिलेवार प्राचार्य के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। कई संभागीय एवं जिला कार्यालयों में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र अंतर्गत संभागीय तथा जिला कार्यालयों द्वारा इन वर्गों के लिए संचालित योजनाएं, योजनाओं के निर्माण, बजट प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करना पड़ता है। उक्त कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अमले की आवश्यकता होती है। इस कारण कुछ जिलों एवं संभागीय कार्यालयों में दक्ष प्राचार्यों को कार्य संपादन की दृष्टि से रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थ किया गया है। रिक्त पदों की पूर्ति हो जाने पर प्राचार्यों को विद्यालयों में पदस्थ किया जायेगा। जिसकी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जिन संस्थाओं में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं, उन संस्थाओं में प्राचार्य पद पर अन्य प्राचार्यों/व्याख्याताओं/उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रभार दिया जाकर कार्य संपादन किया जा रहा है। (ड.) आयुक्त स्तर से पत्र शासन को प्रेषित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
थानों में पदों की पूर्ति
[गृह]
108. ( क्र. 1746 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित पुलिस चौकी एवं थानों में कुल कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? थानावार, पुलिस चौकीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) स्वीकृत पद की तुलना में कितने पदों पर अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? थानेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पी.आर. 72 के अंतर्गत उच्चतर प्रभार दिया जाकर एवं स्थानांतरण के माध्यम से की जा रही है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
आवास आवंटन की जानकारी
[गृह]
109. ( क्र. 1780 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र न्यू मार्केट दशहरा मैदान के पास बने सभी श्रेणी के शासकीय आवास जो मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को कब तक आवंटित किये जायेंगे? साथ ही वर्गवार संख्या भी बतावें। (ख) भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने शासकीय आवास कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित हैं और कितने रिक्त हैं? संख्या वर्गवार बतावें। (ग) शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को शासकीय आवास आवंटन हेतु संपदा संचालनालय की बैठक वर्ष 2021-22 एवं प्रश्न दिनांक तक कब-कब की गई? (घ) भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी निर्माण के अंतर्गत जो शासकीय आवास रिक्त कराये गये हैं एवं नष्ट कर दिये गये हैं उन कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटित किए गये हैं अथवा नहीं एवं कितने अधिकारी/कर्मचारी आवास के लिए प्रतिक्षारत हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इंदौर की गृह निर्माण संस्थाओं के संबंध में
[सहकारिता]
110. ( क्र. 1783 ) श्री बाला बच्चन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2322, दिनांक 14-03-2022 के (क) उत्तर में वर्णित जिन 34 गृह निर्माण संस्थाओं में भूखंडों का रिकार्ड रखने, लेन-देन का विवरण, जमा राशि की जानकारी परिसमापक को नहीं दी है, उन पर विभाग ने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की है? (ख) क्या कारण है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही न कर इन संस्थाओं को संरक्षण दिया जा रहा है? इनकी सभी संस्थाओं के अध्यक्षों व सचिवों के नाम, मोबाईल नंबर, पता सहित देकर बतावें कि परिसमापक अपनी भूमिका कब तक पूर्ण करेंगे? प्रत्येक संस्था के संदर्भ में पृथक-पृथक बतावें। (ग) इन संस्थाओं पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) इन पर कार्यवाही न करके इन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक दंडात्मक कदम उठाएगा?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) संबंधित 34 में से जिन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के द्वारा भूखण्डों का रिकार्ड, लेन-देन का विवरण, जमा राशि की जानकारी परिसमापक को नहीं दी गई है, उन संस्थाओं के परिसमापकों के द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्रमांक-07 अनुसार उपायुक्त सहकारिता जिला इंदौर के द्वारा कार्यवाही की गई है। (ख) उक्त संस्थाओं को विभाग से कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, अपितु, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत इन संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई है। उक्त संस्थाओं के रिकार्ड के अभाव में तत्कालीन अध्यक्षों एवं सचिवों के संबंध में जानकारी दी जाना संभव नहीं है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापक को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त होती है जिसके अनुसार लेनदारी-देनदारी के निराकरण के पश्चात ही पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 70 एवं 71 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत परिसमापक द्वारा कार्यवाही की जाती है। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बजट अंतर्गत व्यय राशि
[जनजातीय कार्य]
111. ( क्र. 1784 ) श्री बाला बच्चन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनजातीय कार्य विभाग के बजट में रोजगार देने के लिए वर्ष 2022-23 में 60 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया था इसमें से कितनी राशि कहां-कहां, किन-किन को आवंटित/व्यय की गई की जानकारी जिलावार, राशि, हितग्राही नाम सहित देवें। (ख) उपरोक्तानुसार जानकारी वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान के संदर्भ में भी देवें। कुल कितना बजट जनजातीय कार्य विभाग ने इस मद में रखा व कितना व्यय हुआ, यह जानकारी भी देवें। (ग) क्या कारण है कि युवाओं के रोजगार संबंधी यह राशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं हुई? इसके उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नागदा जंक्शन की गृह निर्माण संस्थाओं पर कार्यवाही
[सहकारिता]
112. ( क्र. 1787 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1486, दिनांक 29/07/2022 के (क) प्रश्न में वर्णित संस्थाओं पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि उन पर अनियमितताएं सिद्ध हो चुकी है? (ख) इन्हें संरक्षण देने का कारण बतावें। यह भी बतावें कि इन पर कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ग) इन्हें संरक्षण देकर इन पर कार्यवाही न करने वाले संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक दंडात्मक कदम उठाएगा?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्रश्न क्रमांक 1486, दिनांक 29-07-2022 के प्रश्न में वर्णित उज्जैन जिले की 04 गृह निर्माण सहकारी संस्था शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित नागदा, परिसमापनाधीन- मंगलम, बी.सी.आई. स्टॉफ, बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित नागदा के संबंध में अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से कार्यवाही नहीं की गई। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय प्रमोशन समिति की बैठक
[गृह]
113. ( क्र. 1790 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 की उपपुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की विभागीय प्रमोशन समिति (DPC) की बैठक अभी तक क्यों नहीं हुई है? (ख) जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद रिक्त हैं तो फिर समय पर यह प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं की गई? (ग) कब तक इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा? (घ) इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संचालित योजनाओं की जानकारी
[विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण]
114. ( क्र. 1794 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनाएं हैं? उनके क्या-क्या मापदण्ड एवं निर्देशिका है? (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त समुदाय के लिये कितनी अनुशंसा की गई एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) मुरैना जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उक्त समुदाय के कल्याण के लिये क्या-क्या कार्य किये गये? विधान सभा एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नकर्ता की अनुशंसा अप्राप्त है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।
नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती
[चिकित्सा शिक्षा]
115. ( क्र. 1795 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती के लिये जीव विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रायवेट कालेजों द्वारा अन्य विषयों के विद्यार्थियों को उक्त कोर्स में प्रवेश देकर परीक्षा कराई एवं डिप्लोमा प्रदान किया गया? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत, आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। यदि नहीं तो क्या यह छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं है? इसके लिये कौन-कौन दोषी है एवं दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या ऐसे विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कर शासकीय सेवा में लिया जावेगा? यदि हाँ, तो इस प्रकार के आदेश कब तक प्रसारित किये जायेगें?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हां/नर्सिंग कौंसिल द्वारा संचालित जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम. पाठयक्रमों में अन्य विषयों के विद्यार्थियों को आई.एन.सी. के नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है तथा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सन् 2019-20 में देयक फीस
[चिकित्सा शिक्षा]
116. ( क्र. 1796 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 में काउंसिलिंग के समय एम.बी.बी.एस. के पोस्ट मैट्रिक ओ.बी.सी. कैटेगिरी के छात्रों के लिए जो फीस स्ट्रक्चर भेजा था, जिसमें कुल देयक फीस शासन द्वारा दस लाख नब्बे हजार जमा कराई गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2020-21 में 15 प्रतिशत तथा तीसरी वर्ष 2021-22 में 30 प्रतिशत की कटौती कर भेजी है? यदि हाँ, तो क्यों, जबकि छात्रों द्वारा फीस स्ट्रक्चर के अनुसार प्रवेश लिया था अन्यथा क्यों लेते? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ऐसे मेधावी छात्र जो निर्धन एवं कमजोर वर्ग से हैं, जिनकी कुल वार्षिक आय मात्र तीन लाख रूपये है, उक्त राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। क्या उक्त अंतर राशि के भुगतान के संबंध में शासन उचित निर्णय लेकर संशोधन आदेश प्रसारित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? जिससे तीन वर्ष अध्ययन कर चुके छात्रों का जीवन अंधकारमय होने से बच सके।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हॉं। इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर की फीस शासन द्वारा दस लाख नब्बे हजार प्रति छात्र जमा कराई गई। (ख) जी हॉं। कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक PMS/MBBS/310/2022/4175 दिनांक 14.09.2022 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
117. ( क्र. 1801 ) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्त शिकायतों की सूची विवरण सहित विकासखण्डवार उपलब्ध करावे। क्या उक्त शिकायतों की जांच कराई गई? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो जांच के परिणाम क्या रहे? जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गए? शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनातंर्गत गड़बड़ी/भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बैगा जनजाति के उत्थान हेतु योजनाओं की जानकारी
[जनजातीय कार्य]
118. ( क्र. 1866 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में निवासरत बैगा जनजाति के उत्थान हेतु किन-किन योजनाओं के संचालन के लिए आत्मा समिति, आजीविका मिशन या अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थानों/समितियों को कृषि विभाग द्वारा कितना-कितना आवंटन दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या योजनाओं का लाभ बैगा जनजाति के हितग्राहियों के अतिरिक्त गैर बैगा आदिवासी के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या हितग्राहियों के अतिरिक्त गैर बैगा आदिवासी के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों की सूची प्रदान करें। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में योजना क्रियान्वयन एजेंसी के निगरानी हेतु किस विभाग को दायित्व सौंपा गया था? क्या निगरानी कर रहे विभाग द्वारा योजना क्रियान्वयन की समीक्षा नहीं की गई? प्रतिवेदन सहित दोषियों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं अंतर्गत जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में निवासरत बैगा जनजाति के उत्थान हेतु कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के संचालन के लिये आत्मा समिति, आजीविका मिशन या अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थानों/समितियों को आवंटन नहीं दिया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गौशालाओं की जानकारी
[पशुपालन एवं डेयरी]
119. ( क्र. 1868 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितनी गौशालायें वर्तमान में संचालित हैं, उन गौशालाओं में कितनी गाय हैं? प्रत्येक गौशाला की जानकारी प्रपत्र सहित जानकारी दें। (ख) यह भी बताएं कि जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस जिला किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी लागत की गौशालाएं बनायी गयी एवं कितनी अधूरी हैं एवं कितनी पूर्ण हुई कितनी आज दिनांक तक अधूरी हैं? पृथक-पृथक जानकारी प्रपत्र सहित देवें। (ग) यह भी बताएं कि वर्ष 2021 जनवरी से प्रश्न दिनांक तक कितनी गौशालाएं स्वीकृत की गई? किस-किस स्थान पर वर्तमान में गौशालाओं में रखने वाली गायों को भोजन रूप में क्या-क्या दिया जाता है, प्रत्येक गाय के लिये कितना पैसा आता है या दिया जाता है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के सन्दर्भ में क्या म.प्र. के अधिकांश गौशालाएं खाली पड़ी हैं जिनमें कोई गाय नहीं है? पूरे प्रदेश में गायों द्वारा किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे किसानों में आक्रोश है?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। गौशाला संचालन समिति द्वारा गौशालाओं के गौवंश को चारा, भूसा व दाना दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक गौवंश हेतु राशि रूपये 20/- प्रति गौवंश प्रतिदिवस प्रदाय किए जाने के प्रावधान हैं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदिवासियों को सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में सहायता
[जनजातीय कार्य]
120. ( क्र. 1873 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी ग्रामों को सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों हेतु बर्तन देने की कोई योजना प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी दें एवं जारी परिपत्र की प्रति दें? (ख) उक्त योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितने-कितने आदिवासी ग्रामों को कितने-कितने बर्तन एवं कितनी-कितनी राशि के दिये गये है? (ग) क्या आदिवासी परिवारों में जन्म एवं मृत्यु के संस्कार के कार्यक्रमों को करने के लिए 50 कि.लो./100 कि.लो. गेहूं चावल देने की कोई योजना शुरू की गई थी? यदि हाँ, तो क्या योजना थी और कब प्रारंभ की गई थी? (घ) क्या उक्त योजना वर्तमान में प्रचलित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितने आदिवासियों को लाभान्वित किया गया?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' और 'ब ' अनुसार है। (ख) योजना अंतर्गत 20 जनजातीय बाहुल्य जिलों के 89 विकासखण्डों की 9102 ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार बर्तन सामग्री प्रदाय किये गये:- 1. भगौना मय ढक्कन/तबेला लगभग वजन 30 किलोग्राम-01 नग। 2. भगौना मय ढक्कन/तबेला लगभग वजन 25 किलोग्राम-01 नग। 3. पानी रखने के लिये 200 लीटर के ड्रम-02 नग। 4. झारा- 02 नग। 5. स्टील के बड़े चम्मच-06 नग। 6. स्टील तसला/तगारी/बाल्टी (पकी हुई भोजन सामग्री रखने एवं परोसने हेतु)-06 नग। उक्त बर्तन सामग्री प्रदाय हेतु राशि रूपये 25,000/- शब्दों में (पच्चीस हजार मात्र) प्रति ग्राम पंचायत के मान से प्रदाय किये गये हैं। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' और 'ब ' अनुसार है। (घ) योजना वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक प्रावधान किया गया। वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक 7509 आदिवासियों को लाभान्वित किया गया है।
आदिवासी वर्ग पर बढ़ते अत्याचार
[गृह]
121. ( क्र. 1874 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्ग पर घटित अपराधों की विगत 10 वर्षों में संख्या कितनी-कितनी है? वर्षवार बतायें। (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में मध्यप्रदेश का देश में कौन-कौन सा वर्षवार स्थान रहा है? (ग) क्या मध्यप्रदेश वर्ष 2020 एवं 2021 में आदिवासी पर अत्याचार के मामलों में देश में कौन-कौन सा स्थान रहा है? (घ) क्या सरकार आदिवासी अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कोई नया कानून बनाने जा रही है? यदि नहीं तो अपराध नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्यप्रदेश में एन.सी.आर.बी. के अनुसार आदिवासी वर्ग पर वर्ष 2012 में 1218, 2013 में 1296, 2014 में 2279, 2015 में 1531, 2016 में 1823, 2017 में 2289, 2018 में 1868, 2019 में 1922, 2020 में 2401, 2021 में 2627 एवं वर्ष 2022 में कुल 3091 अपराध पंजीबद्ध हुए है। (ख) मध्यप्रदेश आदिवासियों पर होने वाले अपराध के मामलो में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2020 में चौथे स्थान पर तथा 2021 में तीसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा आंकडे जारी नहीं किये गये है। (ग) प्रतिलाख जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2020 में चौथे स्थान पर एवं वर्ष 2021 में तीसरे स्थान पर है। (घ) जी नहीं। अपराध नियंत्रण के निम्नानुसार कदम उठाये गये है। वर्ष 1974 में 6 (अजाक) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के पश्चात प्रदेश के 52 जिलों में से 51 जिलों में अ.जा.क. विशेष पुलिस थाने स्थापित है पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु प्रदेश के 51 जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. की पदस्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा निरीक्षक रैंक के समस्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रदान की है। अ.जा/अ.जा. के प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को रेंज में पदस्थ किया गया है साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक विधि अधिकारी की पदस्थापना अजाक पुलिस मुख्यालय में की गई है, साथ ही रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक के कार्यालयों में विधि अधिकारी के 10 पद स्वीकृत किये गये हैं। प्रदेश में इन वर्गों की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध अपराधों की रोकथाम हेतु 01 उपुअ (अजाक), 01 थाना प्रभारी (अजाक), 02 उप निरीक्षक, 04 प्रधान आरक्षक, 17 आरक्षकों का बल प्रत्येक अजाक थाने के लिए स्वीकृत किया जाकर पदस्थ किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 की धारा 14 के अंतर्गत 43 विशेष न्यायालय स्थापित एवं 7 विशेष सत्र न्यायालय को विचारण हेतु अधिकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक (अजाक),उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) एवं जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण में सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही विशेष लोक अभियोजकों न्यालयीन विचारण के दौरान मॉनिटरिंग की जा रही है। 1. हॉट स्पॉटः- अपराध प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर राज्य में कुल 906 हॉट स्पॉट को चिन्ह्ति कर ऐसे क्षेत्रों में अपराध निवारण एवं नियंत्रण हेतु विशेष प्रयास जैसे जनचेतना शिविर आयोजन, पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र में नियमित भ्रमण एवं जनसंवाद तथा आसूचना तंत्र को प्रभावी करने जैसे प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिसके परिणामरूवरूप हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अपराध दर 96 अपराध प्रतिमाह थी जबकि वर्ष 2022 तक यह संख्या 55 अपराध प्रतिमाह है जो हॉट स्पॉट क्षेत्रों में अपराध घटित होने की दर में 41 प्रतिशत की कमी हुई है। 2. पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता प्रोग्राम:- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि हेतु पीड़ितों एवं साक्षियों को भयमुक्त वातावरण तथा विधिक प्रोत्साहन एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु माह अक्टूबर वर्ष 2016 में उक्त प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में से प्रत्येक जिले में प्रतिमाह 2-2 प्रकरण चयनित कर उन प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान तथा विचारण पूर्ण होने तक मॉनिटरिंग टीम गठित कर निरंतर पीड़ितों एवं साक्षियों से सम्पर्क कर विधिक प्रोत्साहन तथा उचित संरक्षण प्रदान करते हुये न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2022 में 998 प्रकरण चयनित किये गये है। जिनमें से 553 प्रकरण निराकृत हुयें। वर्ष 2022 में साक्षी संरक्षण की दोषसिद्धि दर 73 प्रतिशत रही है। 3. जनचेतना शिविर एवं सघन गस्त के द्वारा अपराध में कमी लाये जाने के प्रयास किये जा रहे है।
नशामुक्त भारत अभियान
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
122. ( क्र. 1878 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश को नशामुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत किन-किन जिलों का चयन किया जाकर जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से जन-जागृति हेतु नशामुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? (ख) पूरे प्रदेश को नशामुक्त किये जाने हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय मान्यता प्राप्त नशामुक्ति संस्थाएं कितनी-कितनी संचालित हैं? इनमें से कितनी बंद एवं कितनी निष्क्रिय हैं तथा किन-किन संस्थाओं की मान्यता वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से समाप्त की गई? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शहरों में नशा मुक्ति केन्द्रों में इलाज एवं रहन-सहन, खान-पान आदि के नाम पर प्रति मरीज से कितनी-कितनी राशि लिए जाने के प्रावधान हैं? यदि नहीं तो क्या निःशुल्क इलाज किया जाता है? (ड.) क्या राजधानी भोपाल में बिना अनुमति प्राप्त कथित नशामुक्ति केन्द्र संचालित जिसमें मरीजों के परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती है एवं मरीजों को कैदियों के समान बंधक बनाकर रखा जाता है? यदि हाँ, तो क्या अवैध रूप से संचालित नशामुक्ति केन्द्रों के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई अभियान चलाया गया है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक इन अवैध नशामुक्ति केन्द्रों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ख) नशे के दुष्परिणामों से जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशामुक्ति हेतु वातावरण का निर्माण करना। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘ब’, ‘स’ एवं ‘द’ अनुसार। (घ) केन्द्रीय अनुदान प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों में नशाग्रसित व्यक्तियों से इलाज एवं रहन-सहन, खान-पान के लिये राशि लिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ड.) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियम विरूद्ध स्थानान्तरण
[जेल]
123. ( क्र. 1883 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय को किस प्रकरण में रतलाम जेल में निरूद्ध रखा गया एवं उन्हें रतलाम से सागर जेल में किस आधार पर किसके आदेश से सेन्ट्रल जेल सागर में स्थानांतरित किया गया? (ख) क्या सेन्ट्रल जेल में विचाराधीन बंदी डॉ. आनंद राय को बीमार होने की दशा में 03 दिसम्बर, 2022 से 14 जनवरी, 2023 तक गुनाहखाने में पृथक आवास में रखकर प्रताड़ित किया गया? (ग) यदि हाँ, तो क्या जेल मेन्युअल के अनुसार किसी भी विचाराधीन बंदी को Solitary Confinememt (गुनाहखाना, एकांत प्रतिरोध) में रखे जाने का नियम/प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराएं? (घ) यदि नहीं तो किसके लिखित/मौखिक आदेश/निर्देश पर व्यापम व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय को पृथक आवास में रखा गया? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई जाकर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? (ड.) दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 से 14 जनवरी 2023 तक सेंट्रल जेल सागर में निरूद्ध डॉ. आनंद राय द्वारा अष्टकोण अधिकारी श्री मनोज मिश्रा को दिए गए आवेदन पर जेल अधीक्षक द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? नोटशीट एवं निर्णय की प्रति उपलब्ध कराएं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय को थाना-बिलपांक, जिला रतलाम के अपराध क्र. 653/22, धारा-294, 341, 353, 332, 146, 147, 336, 506 भा.द.वि. एवं 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2) (अ) अजा/अजजा अधिनियम ईजाफा धारा-333, 326, 188 भा.द.वि. में माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, रतलाम द्वारा जारी वारंट अनुसार दिनांक 16/11/2022 को सर्किल जेल रतलाम में प्रविष्ट कराया गया। पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा अधीक्षक, सर्किल जेल रतलाम को प्रेषित पत्र दिनांक 01/12/2022 में जिले में कानून व्यवस्था बनाएं रखने हेतु डॉ. आनन्द राय एवं उसके सहआरोपियों को अन्यत्र जिले की जेल में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश होने पर, अधीक्षक, सर्किल जेल रतलाम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश जेल नियमावली, 1968 के नियम-791 (एफ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जेल मुख्यालय के आदेश दिनांक 02/12/2022 द्वारा विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर सर्किल जेल रतलाम से केन्द्रीय जेल सागर स्थानांतरित किया गया था। (ख) जी नहीं। विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय द्वारा स्वयं के व्हीसल ब्लोअर होने से जान का खतरा बताते हुए पृथक आवास में रखने का अनुरोध किया जाने तथा स्वयं को बी.पी. एवं शुगर की बीमारी से ग्रसित होना बताये जाने से उसे अन्य दो बंदियों के साथ पृथक आवास में रखा गया था। (ग) उत्तरांश (ख) के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय को स्वयं के निवेदन पर अन्य 02 बंदियों के साथ पृथक आवास में रखा गया था। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) विचाराधीन बंदी डॉ. आनन्द राय द्वारा दिनांक 15/12/2022 को जेल अधीक्षक को संबोधित अपने आवेदन पत्र में अपनी विभागीय जॉंच के प्रति उत्तर तैयार करने हेतु राइटिंग पेड एवं पेन प्रदाय करने तथा वकील से मुलाकात कराने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 17/12/2022 को उसकी वकील से मुलाकात कराई गई तथा दिनांक 16/12/2022 को ही उसे 10 नग प्लेन पेपर एवं 01 नग नीला बॉल पेन उपलब्ध कराया गया। मुलाकात पंजी की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार एवं पावती की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन की राशि में वृद्धि
[सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण]
124. ( क्र. 1890 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन में दी जाने वाली राशि को 300 रूपये से बढ़ाकर 600 रूपये की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो यह प्रावधान कब से लागू है? जारी परिपत्र की प्रतिलिपि दें। (ग) परिपत्र जारी होने के उपरांत कुल कितने हितग्राहियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिला है एवं परिपत्र जारी होने के उपरांत कुल कितनी बढ़ी हुई राशि पेंशन के रूप में वितरित की गई है? (घ) क्या राज्य सरकार पेंशन राशि को 1000 रूपये प्रतिमाह करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) अप्रैल 2019 से, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) परिपत्र जारी होने के उपरांत माह मार्च पेड अप्रैल 2019 में कुल 42,51,582 हितग्राहियों को बढी हुई पेंशन का लाभ दिया गया एवं रुपये 255.10 करोड़ बढ़ी हुई राशि पेंशन के रुप में वितरित की गई। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति में विलंब
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
125. ( क्र. 1891 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग के शालेय एवं महाविद्यायलीन छात्र/छात्राओं को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है? (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की छात्रवृत्ति वितरण की अद्यतन स्थिति क्या है? कृपया वर्षवार बतायें? (ग) क्या प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति बजट के अभाव में विलंब से दी जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा जिलों को बजट किस वर्ष की छात्रवृत्ति के विरूद्ध कब-कब जारी किया गया था? (ड.) क्या छात्र/ छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति दिये जाने के लिए शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शालेय स्तर पर राज्य छात्रवृत्ति तथा महाविद्यालयीन स्तर पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति भुगतान की जा चुकी है एवं सत्र 2021-22 एवं 2022-23 की छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही सतत् प्रक्रियाधीन हैं। (ग) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति आगामी वित्तीय वर्ष में दी जा रही है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की प्रक्रिया सतत् है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों द्वारा लिये गये कर्ज
[सहकारिता]
126. ( क्र. 1932 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिले में कुल कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है लेकिन उसे चुका नहीं सके हैं? (ख) उपरोक्त किसानों की संख्यावार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या सरकार ने इन किसानों को राहत देने पर विचार करेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., जबलपुर अंतर्गत जिला जबलपुर से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से 17,188 किसानों ने कर्ज लिया लेकिन उसे चुका नहीं सके है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 17,188 किसान। (ग) ऐसी कोई योजना लागू नहीं है।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु बजट
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
127. ( क्र. 1946 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के केन्द्रांश बजट के साथ-साथ प्रदेश के बजट में कितनी राशि की मांग किन-किन योजनाओं में की? कितनी राशि स्वीकृत हुई कितनी राशि आवंटित की गई? मांगवार, योजनावार जानकारी पृथक-पृथक बतावें? भोपाल संभाग के किन-किन जिलों को कितनी- कितनी राशि जारी की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विदिशा जिले को आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि किस प्रयोजन पर व्यय की गई? आवंटित राशि में से व्यय राशि का प्रतिशत कितना है? प्रयोजनवार, योजनावार, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित पृथक-पृथक जानकारी बतावें? (ग) विदिशा जिले में उपरोक्त राशि में से किन-किन योजनाओं में राशि व्यय की गई है? हितग्राही मूलक एवं निर्माण कार्यों की जानकारी पृथक-पृथक बतावें? (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लाभ दिया गया है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘अ’ अनुसार है तथा भोपाल संभाग की जिलेवार जारी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –‘ब’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –‘स’ अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘द’ अनुसार है।
जिलाबदर के अपराधियों की जानकारी
[गृह]
128. ( क्र. 1947 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन थानों द्वारा अपराधियों पर जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किये गये एवं प्रतिवेदन पर कितने अपराधियों को जिलाबदर किया गया? अपराधी का नाम, पता, थानों में दर्ज अपराधों का विवरण सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिलाबदर के अपराधियों द्वारा किस-किस न्यायालय से स्थगन (स्टे) प्राप्त किया है? स्थगन आदेश (स्टे) के विरूद्ध में विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जिलाबदर का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।
बिना अनुमोदन के की गई नियुक्तियों की जानकारी
[सहकारिता]
129. ( क्र. 1950 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक सेवा सहकारी समिति मर्यादित में (सोसायटियों में) उप-पंजीयक की अनुमति से समितियों के प्रशासकों द्वारा विक्रेता एवं सहायक समिति प्रबंधकों के पद पर नियुक्तियां की गई है? अगर हाँ तो ऐसे अधिकारियों, प्रशासकों के नाम एवं जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनके नाम, पद सहित जिले में कहॉ-कहॉ और कब-कब हुई हैं? नियुक्ति आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि क्या जो उप-पंजीयक की अनुमति से नियुक्तियां हुई हैं क्या उन्हें अधिकार था या नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि इन नियुक्तियों के पूर्व उप-पंजीयक को आयुक्त सहकारिता भोपाल की अनुमति लेना अनिवार्य था या नहीं? अगर था तो कब-कब आयुक्त सहकारिता भोपाल से अनुमति ली गई है? ऐसे अनुमति प्राप्त आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध जिन्होंने आयुक्त सहकारिता भोपाल की अनुमति लिए बिना जिले की सोसायटियों में नियुक्तियां की है, नियमानुसार कार्यवाही की जोवगी? तो कब तक और क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी और प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है? अगर नहीं की गई है तो नियुक्तियां निरस्त कर अधिकारी/कर्मचारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी नहीं, टीकमगढ़ जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक सेवा सहकारी समितियों में उप पंजीयक की अनुमति से प्रशासकों द्वारा विक्रेता एवं सहायक समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्तियां नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
थाने एवं चौकियों को गांव एवं नगर अनुसार जोड़े जाना
[गृह]
130. ( क्र. 1951 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के प्रत्येक थाने एवं चौकियों में कौन-कौन से ग्राम एवं नगर हैं? उनके नाम बताएं। क्या विधानसभा थानों में विधानसभा के ग्राम एवं नगरों को जोड़ा जाना अतिआवश्यक है? अगर हाँ तो ऐसा कब तक किया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि शासन द्वारा क्या नवीन अनुभाग, थाना एवं चौकियां खोले जाने हेतु जिले से प्रस्ताव भेजे गए हैं तो कब-कब? ऐसे प्रस्ताव में कौन-कौन से ग्राम एवं नगर लिये गए हैं? क्या इसमें विधानसभा वार संरचना को लिया गया है, जिसमें जो ग्राम नगर है उसके आधार पर नवीन प्रस्ताव बनाये गये हैं? अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि क्या प्रश्न दिनांक तक जतारा अनुभाग में थाना जतारा, बम्हौरी कलां, चंदेरा, लिधैरा एवं पलेरा अनुभाग दिगोड़ा में थाना दिगोड़ा एवं मोहनगढ़ जोड़कर अनुभाग बल्देवगढ़ में थाना बल्देवगढ़, बुड़ेरा, कुड़ीला, खरगापुर जोड़कर प्रस्ताव जिले के क्षेत्रवासियों की मांग अनुसार सही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि विधानसभा वार थाने एवं चौकियों को गांव एवं नगर अनुसार जोड़ा जावेगा तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अनुभाग में परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।