मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2025 सत्र
मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शासकीय
सेवकों की
गोपनीय
रिपोर्ट
प्रस्तुत नहीं
की जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 128 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पंचायत मुख्य कार्य पालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य नियम 1995 की प्रति देवें एवं क्या जिला पंचायत के सी.ई.ओ. के द्वारा उक्त नियमों का पालन किया जाता है? (ख) डी.आर.डी.ए. का जिला पंचायत बालाघाट में कुल कितना अमला कार्यरत है? उनके नियुक्ति आदेश की प्रति देवें तथा उक्त अमले को जिला पंचायत में किस आदेश से मर्ज किया गया है? उस आदेश की प्रति देवेंl (ग) प्रश्नांश (क) के नियम 4 (आठ) में क्या सी.ई.ओ. जिला पंचायत के द्वारा वर्ष 2022-23 से लेकर प्रश्न दिनांक तक में पंचायत के अधीन पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों के कार्यों का प्रतिवर्ष निर्धारण किया गया है तथा अपनी गोपनीय राय दी है तथा उसे अध्यक्ष को अग्रेषित किया है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण पत्र देवें? यदि अग्रेषित नहीं की गई है तो इसके लिए दोषी अधिकारी का नाम बतावें और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब की जाएगी? (घ) क्या डी.आर.डी.ए. का पूरा अमला जिला पंचायत में विलीन हो चुका है? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावाली आज दिनांक तक भी जिला पंचायत अध्यक्ष को अग्रेषित क्यों नहीं की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सी.ई.ओ. जिला पंचायत के द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का निर्धारण किया गया है। विभाग के अधीन राजपत्रित, अराजपत्रित शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की प्रणाली के संबंध में उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र./6831/22/वि-2/स्था./16 भोपाल दिनांक 14.06.2016 में जारी निर्देशानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की कार्यवाही की गई है। उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 6831/22/वि-2/स्था./16 भोपाल दिनांक 14.06.2016 के अनुसार विभागांतर्गत जिला स्तरीय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी स्तर अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रथम मत (प्रतिवेदक अधिकारी) समीक्षक अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में नामित पदाधिकारी द्वारा ही गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की कार्यवाही की जाती है। श्रेणीवार गोपनीय प्रतिवेदन लिखने, समीक्षा करने, स्वीकृत करने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जिला पंचायत बालाघाट अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गोपनीय राय उपरांत माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत को प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कार्यालयीन आदेश कमाक/1135/जि.पं./स्था./2025 बालाघाट दिनांक 11.02.2025 के तहत श्री प्रकाश महोबे, शीघ्रलेखक जिला पंचायत बालाघाट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। (घ) जी हाँ। उप सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 6831/22/वि-2/स्था./16 भोपाल दिनांक 14.06.2016 में जारी निर्देश तथा संलग्न पत्रक में दर्शाई श्रेणी अनुसार विलनीकृत डी.आर.डी.ए. के अधिकारी/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी कर्मचारी द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मतांकन उपरांत अध्यक्ष जिला पंचायत को कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली त्रुटिवश नहीं भेजी गई। संबंधित दोषी कर्मचारी श्री प्रकाश महोबे, शीघ्रलेखक, जिला पंचायत बालाघाट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की गोपनीय चरित्रावली अध्यक्ष महोदय को अवलोकन हेतु दिनांक 13.02.2025 को भेजी गई है।
जन आशीर्वाद यात्रा में की गई घोषणाओं की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
2. ( *क्र. 27 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र हटा 57 में कौन-कौन सी विभागीय घोषणाएं की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो विभागीय घोषणाओं की सूची प्रदान करें। (ग) सन 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र हटा 57 के विकासखंड हटा एवं पटेरा में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होगी? (घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण पटेरा/कुण्डलपुर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई होने के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक 481/1170255/2023/38-2, दिनांक 15.03.2023 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया गया है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( *क्र. 408 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र क्र. 47 की कृषि उपज मण्डी पलेरा से एवं बल्देवगढ़ से तथा खरगापुर से जटेरा से सतरई बड़ेरा मुख्य सड़क तक तथा खरगापुर कुडीला मुरूम सड़क से मनपसार के आगे गर्रोली तक तथा पलेरा में खुमान गंज से कोटरा खेरा होते हुये बूदौर तथा टपरियन चौहान से घूरा तक किसानों के हित में सड़कों का निर्माण करा दिया जायेगा तो किसानों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होकर मंडी तक किसानों को अपनी फसलों को बेचने जाने हेतु सुगमता प्राप्त होगी। क्या इन सड़कों को बनाये जाने का सर्वे कराकर बजट में शामिल करते हुये स्वीकृति प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या बल्देवगढ़ एवं पलेरा कृषि उपज मंडी को और अच्छा हाईटेक किये जाने हेतु किसानों के हित में सुविधा के तहत कृषकों को विश्राम हेतु कोई भवन सुविधाजनक बनाकर किसानों को लाभान्वित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या खरगापुर में कृषि उपज मण्डी नवीनतम बनाई जा चुकी है? खरगापुर में एक और कृषि उपज मण्डी का भवन जो किसानों के विश्राम हेतु बना दिया जावेगा तो खरगापुर की इतनी बड़ी मण्डी से क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और खरगापुर एक विधान सभा होने से सेंटर भी पड़ता है, चारों तरफ के किसानों का भारी मात्रा में आवागमन होता रहता है और दो दिन हाट बाजार होने से व्यापक स्तर पर किसान अपनी कृषि उपज बेचने आते हैं। कभी रात्रि हो जाने पर कोई सुविधा विश्राम हेतु नहीं है, अस्तु खरगापुर कृषि उपजमण्डी में एक भवन बनाये जाने की योजना कब तक तैयार कर ली जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) यह सही है कि सड़कों के निर्माण से कृषकों सहित अन्य जनमानस को सुगमता प्राप्त होगी। प्रश्न अंतर्गत सड़कों की स्वीकृति के संबंध में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) कृषि उपज मंडी खरगापुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित हाटबाजार प्रांगण बल्देवगढ़ का रकबा 3.789 एकड़ होने के कारण हाई-टेक मंडी के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। हाई-टेक मंडी के लिए न्यूनतम रकबा 5.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में कृषकों के विश्राम हेतु कृषक विश्राम गृह उपलब्ध है। (ग) हाँ, कृषि उपज मंडी समिति खरगापुर के नवीन मंडी प्रांगण खरगापुर में कृषकों के लिए कृषक विश्राम गृह उपलब्ध है।
खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर व्यय
[खेल एवं युवा कल्याण]
4. ( *क्र. 583 ) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग एवं खंडवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने खेल आयोजन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, इस हेतु प्रत्येक वितीय वर्ष में किस आयोजन पर कितना व्यय किया गया, की पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त आयोजनों में कितने खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए? विभाग द्वारा प्रोत्साहन या सहयोग प्रदान किया गया? खिलाड़ीवार जानकारी प्रदान करें। (ग) खंडवा जिले में विगत 5 वर्षों में कितने खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुये।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) इन्दौर संभाग एवं खंडवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार राज्य स्तर पर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कप, गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलम्पिक खेल एवं खेलो एम.पी. यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जाती है तथा विधायक कप का आयोजन विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन या सहयोग राशि प्रदान नहीं की जाती है, किन्तु 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अधिकृत राज्य स्तरीय पदक अर्जित करने एवं सब जूनियर, जूनियर, सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिये चयनित खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा राज्य स्तर तक ही खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, इसलिये खंडवा जिले से विगत 05 वर्षों में राज्य स्तर के लिये चयनित खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पेसा एक्ट का क्रियान्वयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 987 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू किया गया या नहीं? यदि लागू किया गया तो उसका पालन हो रहा है या नहीं? अधिसूचित क्षेत्र अलिराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी तथा खरगोन जिले में पेसा कानून को लागू करने हेतु कितनी ग्रामसभाओं का गठन हुआ? उसकी जानकारी के साथ उसके प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम सभा गठन के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी किये गये पत्र निदेश आदेश उपलब्ध करावें। (ख) ग्रामसभा का कार्यक्षेत्र उसके वैधानिक अधिकार क्या हैं और किन विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति है? साथ ही वे विषय भी बताएं जिन पर ग्रामसभा कार्य नहीं कर सकती है। (ग) अधिसूचित क्षेत्र झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी में ग्राम सभा ने जैसे खनिज उत्खनन, रेत, गिट्टी, डोलोमाइट, बॉक्साइट आदि साथ ही शराब के ठेके, रोड निर्माण, पुलिया निर्माण आदि सभी विकासात्मक कार्य ग्रामसभा का प्रस्ताव पारित कर ही किये जा रहे हैं या नहीं? अभी तक ग्रामसभा के पारित प्रस्ताव के आधार पर खदानों जैसे रेत गिट्टी, बॉक्साइट, डोलोमाइट की नीलामी, हुई उसकी जानकारी देवें। (घ) अधिसूचित क्षेत्र झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी में शराब दुकानों की नीलामी में ग्रामसभा के प्रस्ताव के आधार नीलामी हुई या नहीं? दुकान के नाम सहित बताएं? अगर नहीं तो पेसा कानून की प्रासंगिकता क्या है? अगर पालन नहीं किया जा रहा तो जिम्मेदार अधिकारी पर कारवाई कब होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। अलीराजपुर 537, झाबुआ 771, धार 1329, बड़वानी 683 एवं खरगोन 713 ग्राम सभाओं का गठन किया गया। निर्देश आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) पेसा नियम के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर ही किया जा रहा है। जिला झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी में रेत, गिटटी, बॉक्साईट, डोलामाईट की नीलामी नहीं हुई। धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। झाबुआ, धार, अलीराजपुर एवं बड़वानी जिले में पेसा कानून के प्रावधान लागू दिनांक के उपरांत कोई नई शराब दुकान नहीं खोली गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष अस्पताल की स्वीकृति
[आयुष]
6. ( *क्र. 412 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा में आयुष विभाग अंतर्गत कितने आयुष केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में आयुष चिकित्सक सहित कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त आयुष केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) आयुष विभाग द्वारा जिला मुख्यालय आगर में 50 बिस्तरीय आयुष अस्पताल खोले जाने हेतु क्या विभागीय कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक आगर जिला मुख्यालय पर 50 बिस्तरीय आयुष अस्पताल खोले जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये विकास कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 147 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत विकासखंड सैलाना व बाजना की ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं व मदों से ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए सी.सी. रोड निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, स्टॉपडेम निर्माण, पुलिया निर्माण, चबूतरा निर्माण, खेल मैदान निर्माण, स्कूल भवन निर्माण, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, बाउंड्रीवाल निर्माण, ग्रेवल रोड निर्माण, सुदूर सड़क निर्माण, शमशान घाट निर्माण, नाली निर्माण आदि की ग्राम पंचायतवार जानकारी कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? उपरोक्त में से पूर्ण कार्यों में किन-किन कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? जिन पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गए हैं, उसके क्या कारण हैं और कब तक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे? (ख) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग जिला रतलाम अन्तर्गत विकासखंड सैलाना व बाजना में कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति दी गई? कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? इनमें से अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जायेंगे? अप्रारंभ कार्य किन कारणों से अप्रारंभ हैं और कब तक प्रारंभ करा दिए जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 341 तक) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 2 तक) अनुसार है।
रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत प्राप्त बजट
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
8. ( *क्र. 164 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले में रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कुल कितना बजट वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के सबंध में किस-किस मद में व्यय हुआ तथा पंचायत वार, एजेन्सीवार, किस-किस प्रकार के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई? सूची उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2019-20 से 2024-25 झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम पंचायतवार कितने कार्य ऐसे थे, जिनकी स्वीकृति जारी की गई, परन्तु उनके मस्टर जारी नहीं किये गये, इस प्रकार के समस्त ग्राम पंचायत वार एवं एजेन्सी वार सूची प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के सन्दर्भ में ऐसे कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये, परन्तु उनका भुगतान शेष है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनांतर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों को मजदूरी मद की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है एवं सामग्री तथा प्रशासनिक मद की राशि उपलब्धता के आधार पर राज्य स्तरीय एकल खाते से व्यय की जाती है। वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R7.1.1 अनुसार अवलोकन हेतु उपलब्ध है। (ख) मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R6.12 उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के संबंध में पूर्ण कार्यों की संख्या व भुगतान शेष की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायतों में सुदूर सड़क के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं राशि आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
9. ( *क्र. 251 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग की जनपद और जिला पंचायत की विभिन्न पंचायतों में सुदूर ग्रामीण सड़क के कितने प्रस्ताव, कब से स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु लंबित है? कृपया जिले और जनपदवार जानकारी प्रदान करें। (ख) इन प्रस्तावों के लंबित रहने का कारण क्या है? (ग) शासन द्वारा इन्हें कब तक स्वीकृति देकर राशि आवंटित करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्मा गांधी नरेगा में जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा अकुशल श्रम की मांग योजनांतर्गत अधिनियम के प्रावधान जैसे मजदूरी सामग्री का अनुपात, कृषि आधारित कार्यों तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अनुपात के संधारण का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार नवीन कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। यद्यपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 5191, दिनांक 19.11.2024 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुदूर ग्रामीण सड़क के कार्यों के प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर वित्तीय सीमा में कार्यों को जिला स्तर से स्वीकृति दी जाती है। अत: योजनांतर्गत मजदूरों की मांग की पूर्ति हेतु अधिनियम के प्रावधानों एवं मापदंडों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। कार्यों पर सामग्री एवं मजदूरी भुगतान एफ.टी.ओ. के माध्यम से सीधे हितग्राही एवं सामग्री/सेवा प्रदायकर्ता के बैंक खातों में किया जाता है। अत: कार्यों की स्वीकृति हेतु राशि के आवंटन की आवश्यकता नहीं है, इस कारण राशि आवंटन के अभाव में कार्यों की स्वीकृति लंबित होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
जिला प्रबंधक विपणन संघ मुरैना द्वारा अनियमितता
[सहकारिता]
10. ( *क्र. 444 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित अंतर्गत जिला मुरैना में संचालित सहकारी समितियां एवं जिला प्रबंधक विपणन संघ मुरैना द्वारा खाद वितरण में की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में 6 माह में कितनी शिकायत प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायत वार विवरण दें। जिला विपणन संघ मुरैना के प्रबंधक द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अभद्रता एवं अनुशासनहीनता की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी शिकायतों के बाद भी प्रबंधक को हटाया क्यों नहीं गया? (ख) जिला प्रबंधक के संरक्षण में खाद वितरण में की जा रही कालाबाजारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? किसानों से खाद वितरण के नाम पर रू. 100-100 के टोकन किस नियम के तहत दिए जा रहे हैं? (ग) क्या किसानों को शासकीय दर से अधिक राशि पर खाद विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यदि नहीं, तो फिर किसानों के पास महंगे दामों पर खाद खरीदी की पर्ची/रसीद कहां से आई? (घ) अनेक किसानों को खाद विक्रय की पर्ची/रसीद देकर राशि तो प्राप्त कर ली गई है, लेकिन उनको खाद क्यों नहीं दिया गया? जिला विपणन संघ मुरैना अंतर्गत समस्त समितियों को तीन माह में प्राप्त खाद की मात्रा एवं किसानों को खाद विक्रय की मात्रा की समीतिवार जानकारी देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विपणन संघ से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 06 माह में खाद वितरण में की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिससे कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। जिला विपणन संघ मुरैना के प्रबंधक के विरूद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अभ्रदता एवं अनुशासनहीनता संबंधी कोई शिकायत विपणन संघ मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि कलेक्टर जिला मुरैना के पत्र क्र./स्टेनो/का.ब.सू.प./2025/06, दिनांक 29.01.2025 के द्वारा श्री विनोद कोटिया, जिला विपणन अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में जिला विपणन अधिकारी द्वारा पत्र क्र./स्था./750, दिनांक 03.02.2025 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर कलेक्टर जिला मुरैना को प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर मुरैना द्वारा जिला विपणन अधिकारी मुरैना के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव विपणन संघ मुख्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। (ख) विपणन संघ से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला प्रबंधक के संरक्षण में खाद वितरण में की जा रही कालाबाजारी जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उर्वरक वितरण व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जिले में किसानों को टोकन वितरण का कार्य स्थानीय प्रशासन, सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। टोकन वितरण के नाम पर कोई राशि नहीं ली जाती है और न ही कोई निर्देश जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जी नहीं। जिला मुरैना में शासकीय दर से अधिक राशि पर उर्वरक विक्रय के संबंध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आये हैं, अतएव कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये कृषकों को पर्ची/रसीद देकर उर्वरक वितरण कराया गया है। राशि प्राप्त कर लेने के पश्चात भी खाद नहीं दिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विगत 03 माह में प्राप्त खाद की मात्रा एवं किसानों को विक्रय खाद की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है।
खेत सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 311 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में खेत सड़क योजना के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 1503/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.-एम.पी./एन.आर.3/2023 भोपाल दिनांक 16.05.2023 से जारी निर्देशों के अनुक्रम में उपयोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार यदि हाँ, तो विधानसभा भितरवार, जिला ग्वालियर अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों में वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्नांश ''क'' योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कार्य स्वीकृत किये जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के सम्मिलित किये जा रहे हैं? कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेल मैदानों में खेलकूद संबंधी उपकरण कराया जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
12. ( *क्र. 180 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत ग्वालियर जिले में किन-किन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में किस-किस विभाग के स्तर से खेल मैदानों का निर्माण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या विभाग द्वारा निर्मित खेल मैदानों में विभाग के स्तर से खेलकूद संबंधी गतिविधियों हेतु संसाधन/उपकरण अनिवार्यतः उपलब्ध करायें जाने का नियम है? यदि हाँ, तो किन-किन चिन्हित खेल मैदानों में उपरोक्त संसाधन/उपकरण उपलब्ध करायें गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार खेल मैदानों की सुरक्षा व्यवस्था रखे जाने का शासन स्तर से कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा विकास खण्ड या उच्च स्तर पर ही खेल स्टेडियम/खेल परिसर, निर्माण किये जाने की योजना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 ग्वालियर ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जखारा में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खेल परिसर का निर्माण कराया गया है। (ख) विभागीय नीति अनुसार खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य के खेल मैदानों पर संसाधन/उपकरण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 ग्वालियर में स्थित मैदान खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य में नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नोत्तर ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसानों की फसलों के खराब होने से मुआवजे की स्वीकृति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
13. ( *क्र. 56 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की मंडियों में मंडी प्रागंण में किसानों की विक्रय हेतु रखी फसलों पर बेमौसम वर्षा/अतिवर्षा/प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों के भीगने, खराब होने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं? (ख) विक्रय हेतु मंडी में आई किसानों की फसलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? (ग) क्या बेमौसम वर्षा/अतिवर्षा/प्राकृतिक आपदा से मंडी में विक्रय हेतु रखी किसानों की फसलों के खराब होने से मुआवजा प्रदान किये जाने के प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस हेतु प्रयासरत है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगणों में कृषकों द्वारा क्रय विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित कृषि उपजों के सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी समिति की है। (ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अंतर्गत बेमौसम वर्षा/अतिवर्षा/प्राकृतिक आपदा से मंडी में विक्रय हेतु रखी किसानों की फसलों के खराब होने से मुआवजा प्रदाय किया जाये। इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
ग्राम पंचायत सचिवों के दायित्वों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
14. ( *क्र. 189 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जतारा क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में कौन-कौन सी ग्राम पंचायत के सचिव के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का सचिवीय दायित्व है? अगर एक से अधिक ग्राम पंचायत सचिवों को सचिवीय दायित्व दिया गया है तो किस कारण से दिया गया है? उक्त ग्राम पंचायत के नजदीक की ग्राम पंचायत सचिव को सचिवीय दायित्व क्यों नहीं दिया गया है? (ख) जनपद पंचायत जतारा में कितने सचिव कार्यालय का जनपद पंचायत जतारा में संलग्नीकरण किया है, क्यों किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत जतारा में पंचायत सचिवों के संलग्नीकरण की जानकारी निरंक है।
आई.टी.आई कॉलेज प्रारंभ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
15. ( *क्र. 328 ) श्री मुरली भँवरा : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले अंतर्गत कितने आई.टी.आई. कॉलेज कहां-कहां संचालित हैं एवं उनमें किन-किन विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सूची सहित अवगत करावें। (ख) क्या बागली विकासखंड अंतर्गत मुख्यालय में पूर्व में आई.टी.आई. कॉलेज संचालित था? हाँ तो कब? बंद होने के कारण से अवगत करायें। क्या उक्त कॉलेज में सुविधाओं व प्रशिक्षणकर्ताओं के अभाव में उक्त कॉलेज को बंद कर दिया गया है? क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उक्त कॉलेज के बंद किये जाने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है? उसके लिए दोषी कौन है? (ग) क्या बागली विकासखंड अंतर्गत मुख्यालय पर पुन: आई.टी.आई. कॉलेज प्रारंभ किये जाने की योजना है? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों? (घ) क्या एक भी शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज नहीं होने से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्यत्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिन्हें आर्थिक नुकसान के साथ अनेक असुविधाओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना आवश्यक नहीं है? आई.टी.आई प्रारंभ किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। विकासखण्ड बागली अंतर्गत शासकीय आई.टी.आई. हाटपिपलिया अगस्त, 2016 से संचालित है। विभाग की प्राथमिकता 51 आई.टी.आई. विहीन विकासखण्डों में शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ करने की है, जिसके कारण मुख्यालय बागली में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित नहीं है। (घ) विकासखण्ड बागली अंतर्गत शासकीय आई.टी.आई. हाटपिपलिया 60 सीटर बालक/बालिका छात्रावास के साथ संचालित है। शासकीय आई.टी.आई. हाटपिपलिया से मुख्यालय बागली की दूरी लगभग 20 कि.मी. है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजना की जानकारी
[श्रम]
16. ( *क्र. 341 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा संबल योजना नाम की कोई योजना चलाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो, इस योजना के अंतर्गत मजदूरों की मृत्यु एवं दुर्घटना घटित होने से होने वाली मृत्यु पश्चात सरकार द्वारा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? (ग) यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा अम्बाह के विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में ऐसे कितने लोगों को यह आर्थिक सहायता दी गई? उनके नाम, पता और उन्हें दी गई राशि और उसे जारी करने के दिनांक सहित जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा अम्बाह के विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में ऐसे कितने आवेदन इस योजना के लिए आये तथा कितने आवेदनों का निराकरण कर लाभ दिया गया तथा कितने आवेदनों का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है? कारण स्पष्ट करें। शीघ्र आवेदनों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक होगी?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा अम्बाह के विकासखण्ड अम्बाह एवं पोरसा में संबल योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा अम्बाह एवं पोरसा में संबल योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। संबल योजनांतर्गत आवेदन निराकरण एक सतत् प्रक्रिया है, पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन का सत्यापन कर आवेदन स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पक्की सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 334 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अशोकनगर में संलग्न सूची अनुसार 162 सड़कों को प्रश्नकर्ता द्वारा भ्रमण के दौरान चिन्हित किया गया है, जो कि आवागमन के लिए ग्रामीणों को बहुत ही आवश्यक है? इनमें से कितनी सड़कों को इस बार बजट में शामिल किया जा रहा है? इन कच्ची सड़कों को कब तक पक्की सड़कों में तब्दील किया जावेगा? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा इन सड़कों के पक्कीकरण हेतु 1. लोक निर्माण विभाग, जिला अशोकनगर, 2. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, जिला अशोकनगर, 3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अशोकनगर को प्रेषित किया गया है परंतु अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई? कृपया अद्यतन कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सूची के आधार पर 162 मार्ग स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सूची में से 11 मार्गों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 में एवं 01 मार्ग को पी.एम.जनमन बैच-5 में प्रस्तावित किया गया है तथा 10 मार्गों के प्रथम स्तरीय प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) लोक निर्माण विभाग के पत्र पृ.क्र. 155/तक/2025 अशोकनगर दिनांक 16.01.2025 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पत्र क्र. 54/तक/ग्रा.यां.से./24-25 अशोकनगर दिनांक 20.01.2025 एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पत्र क्र. 171/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./ तक./2025 अशोकनगर दिनांक 17.02.2025 के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 379 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के अंतर्गत हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा से संबंधित किस-किस मार्ग के कितने-कितने किलोमीटर की योजना बनाई जा रही है? किस मार्ग से संबंधित कितने-कितने किलोमीटर की योजना प्रस्तावित है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में किस ग्राम से किस ग्राम तक की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का किन-किन कारणों से प्रश्नांकित दिनांक तक भी निर्माण नहीं किया, उसमें से किस-किस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव विभाग ने कितनी लागत का बनाया है? (ग) प्रश्नकर्ता के क्षेत्र से संबंधित रहटगांव, वनांचल के ग्राम जैसे चुरनी से बापचा, लाखादेह से पटाल्दा, लाखादेह से चुरनी, लाखादेह से बापचा, बोरपानी से दिदमदा से जुनापानी से बिटीयां होते हुए रातामाटी ग्रामों के लिये कब तक सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है? (घ) प्रश्नकर्ता विधानसभा के विकासखण्ड खिड़किया के तहसील सिरली के ग्राम गोमगांव से महेन्द्रगांव एवं पिपलियां से महेन्द्रगांव एवं सोनपुरा से फतेहगंज मेला मार्ग एवं विकासखण्ड टिमरनी के ग्राम निमियां गांव से कालपी ग्रामों के लिए कब तक सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV योजना के लिए दिसम्बर 2024 में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे जारी है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग एवं मार्ग से संबंधित किलो मीटर की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र टिमरनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर समस्त पात्र बसाहटों को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित ग्रामों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के दिशा निर्देशानुसार सर्वे जारी है। पात्रता एवं प्राथमिकता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में मार्गों के निर्माण के संबंध में समय-सीमा का विवरण दिया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांकित समस्त ग्राम को एकल सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है। प्रस्तावित मार्ग दोहरी सम्पर्कता में होने के कारण योजना के दिशा-निर्देश अनुसार निर्माण किया जाना संभव नहीं है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
कैलारस सहकारी शक्कर कारखाने की जानकारी
[सहकारिता]
19. ( *क्र. 458 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस की स्थापना किस वर्ष हुई एवं किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? प्रारंभ होने के समय इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी एवं उत्पादन क्षमता में कब-कब कितनी वृद्धि हुई? (ख) सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना के समय अंशधारियों द्वारा कितने-कितने अंश खरीदे गए एवं उनका मूल्य कितना-कितना था तथा वर्तमान मूल्य कितना है? अंशधारियों की सूची विस्तृत जानकारी सहित उपलब्ध कराएं। (ग) सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस के बंद होने के क्या कारण रहे तथा इसे पुनः प्रारंभ किए जाने हेतु सत्ता पक्ष के किस-किस नेता द्वारा कब-कब घोषणा की गई एवं उन घोषणाओं पर क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) कैलारस सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन पर कर्मचारियों एवं किसानों की कितनी-कितनी राशि बकाया है? किसानों एवं कर्मचारियों की सूची राशि सहित उपलब्ध कराएं। (ड.) सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित समस्त पत्रों के संबंध में, की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्रदान करें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कारखाना की स्थापना वर्ष 1965 में हुई एवं कारखाना में उत्पादन वर्ष 1971-72 में प्रारंभ हुआ, उत्पादन क्षमता 1250 मे.टन थी, उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। (ख) कारखाना की स्थापना के समय अंशधारियों द्वारा एक-एक अंश खरीदा गया, अंश का मूल्य 500 रू. प्रति अंश था, जो वर्तमान में पूर्ववत है, खरीदे गये अंशों एवं अंशधारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) कारखाना बंद होने का मुख्य कारण गन्ने एवं पूंजी का अभाव रहा। कारखाना के पुन: प्रारंभ करने के संबंध में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 29.01.2017 को ग्राम राजौधा प्रवास के समय शक्कर कारखाना कैलारस को पी.पी.पी. मोड अथवा विभागीय आधार पर शुरू कराया जायेगा, घोषणा की गई। उक्त घोषणा की पूर्ति हेतु कारखाने को आउटसोर्स के माध्यम से चलाने हेतु "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" (E.O.I) दिनांक 20.12.2017 के दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई थी, जिसमें 12.01.2018 अंतिम तिथि निर्धारित थी। अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशन उपरांत निर्धारित दिनांक 12.01.2018 तक निम्नानुसार कंपनियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए। (1) पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लिमिटेड सांखनी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर। (2) साम्भवी एसोसिएट्स सहारनपुर उत्तरप्रदेश। उपरोक्त प्रस्तावों में उपयुक्त प्रस्ताव व दरें ना आने के कारण कार्यवाही स्थगित रही। कारखाना को पुनः संचालित करने हेतु दिनांक 16.02.2020 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र के अंक में अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण (E.O.I.) निविदा आमंत्रित की गई, परन्तु कोई उपयुक्त प्रस्ताव व दरें ना आने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। (घ) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति पर कर्मचारियों की लगभग रू. 13.50 करोड़ एवं कृषकों की राशि रू. 80.62 लाख शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( *क्र. 323 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत महिदपुर द्वारा जांच दल गठित कर ग्राम पंचायत ब्राह्मणखेड़ा, धूलेट, माल्या, महू एवं झुटावद में 2015 से 2021 तक किए गए? निर्माण कार्यों की जांच की गई थी, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में वसूली योग्य राशि पाई गई थी। प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या संबंधितों द्वारा राशि की वसूली की जायेगी? क्या संबंधितों पर धारा 40 अंतर्गत F.I.R. दर्ज कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक। (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में 2015 से 2021 तक निर्माण कार्य अपूर्ण पड़े हैं? अपूर्ण रहने का क्या कारण है? विभाग द्वारा पंचायतों को कार्य पूर्ण करने हेतु कब-कब क्या-क्या निर्देश दिये गये हैं? उक्त अपूर्ण कार्यों का पंचायतों द्वारा कितनी-कितनी राशि का आहरण किया गया है? किसके द्वारा उक्त कार्यों का सत्यापन किया गया है? (ग) सरपंचों एवं सचिवों द्वारा राशि आहरण करने के पश्चात कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर कौन-कौन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जवाबदार हैं? क्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राशि आहरित करने से पूर्व भौतिक सत्यापन किया गया था? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार वित्तीय अनियमितता करने वाले सचिवों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? पंचायत सचिव सेवा नियम अंतर्गत सचिवों के समस्त वित्तीय अधिकारों को समाप्त किया जाये? उक्त सचिवों द्वारा पंचायतों के विकास कार्यों को प्रभावित किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत धुलेट में कोई राशि वसूली योग्य नहीं पाई गई। ग्राम पंचायत ब्राहमणखेड़ा, माल्या, महु एवं झुटावद में वसूली पाई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत ब्राहमणखेड़ा के तत्कालीन सरपंच/सचिव को पत्र क्रमांक 7126, दिनांक 09.12.2024, ग्राम पंचायत माल्या के तत्कालीन सरपंच/सचिव को पत्र क्रमांक 835, दिनांक 06.02.2025, ग्राम पंचायत महू के तत्कालीन सचिव/सरपंच को पत्र क्रमांक 837, दिनांक 06.02.2025 एवं ग्राम पंचायत झुटावद के तत्कालीन सरपंच/सचिव को पत्र क्रमांक 833, दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्राप्त किया गया है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रचलित है। तत्कालीन सरपंचों के विरूद्ध पद पर पदासीन नहीं होने से म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 अंतर्गत कार्यावाही किया जाना विधि संगत नहीं है। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिसके परीक्षण/निराकरण उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। (ख) वर्ष 2015 से 2021 तक जनपद पंचायत खाचरोद की 12 ग्राम पंचायतों में 55 निर्माण कार्य एवं जनपद पंचायत महिदपुर की 80 ग्राम पंचायतों में 246 निर्माण कार्य अपूर्ण पडे़ हैं। उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने हेतु कारणों में संबंधित एजेंसी/हितग्राहियों द्वारा अरूचि अथवा परियोजना के समयावधि पूर्ण न होने से है। विभाग द्वारा पंचायतों को जनपद स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठकों/क्लस्टर स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। संबंधित ज.पं. के सहायक यंत्रियों द्वारा कार्यों का सत्यापन किया गया है, जो निम्नानुसार है :- जनपद पंचायत महिदपुर अंतर्गत श्री हिरेन्द्र रेंगे, श्री के.एस. चौहान, श्री राजेश शाह, श्रीमती अंजलि धाकड़, श्री एस.डी. कुरैशी, श्री शंकरलाल जाटवा एवं जनपद पंचायत खाचरोद अंतर्गत श्री हिरेन्द्र रेंगे, श्री ए.के.शुक्ला, श्री मनोज शर्मा, श्री सुनील जैन, श्री के.एस. चौहान, श्री एस.के. गुप्ता, श्री दीपेश शाह द्वारा उक्त कार्यों का सत्यापन किया गया है। (ग) राशि आहरण करने के पश्चात् कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव जिम्मेदार हैं। जी हाँ, भौतिक सत्यापन किया गया है। जी हाँ, ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान एवं समीक्षा बैठकों में जनपद पंचायत स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। (घ) ग्राम पंचायत ब्राहमरणखेड़ा, महु, माल्या एवं झुटावद में वसूली पाई गई। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 अंतर्गत सचिवों को नोटिस जारी किये गये हैं।
पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 422 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व प्रकरण क्रमांक 10227/अ-68/2020-21, दिनांक 20.7.2021 का तहसीलदार नौगांव द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसमें खसरा नं 104 पर अवैध कब्जा पाया गया है? यदि हाँ, तो उक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए विगत 4 वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब्जा नहीं हटाने क्या कारण हैं? अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जावेगा? (ख) क्या इसी अवैध अतिक्रमण के संबंध में वहां पर पदस्थ पंचायत सचिव को निलंबित किया गया एवं जांच भी जारी है? पंचायत सचिव के विरूद्ध जांच लंबित है, तो कब तक पृथक कर दोषियों के विरूद्ध एवं अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की जावेगी? क्या पंचायत सचिव को आदर्श आचार संहिता में निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो बर्खास्त की कार्यवाही कब की जावेगी नहीं तो क्यों? (ग) क्या सागर संभाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव को पुनः उसी पंचायत में पदस्थ किस नियम के तहत किया है? जाँच लंबित होने तक अन्य पंचायत में कब तक पदस्थ किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) तहसील नौगांव जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0227/अ-68/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2021 के द्वारा ग्राम बिलहरी के खसरा नंबर 104 पर अवैध कब्जा होने से बेदखली आदेश पारित किया गया। राजस्व प्रकरण क्रमांक 0227/अ-68/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2021 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव द्वारा प्रकरण क्रमांक 0053/अपील/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 के द्वारा अपास्त किया गया। (ख) तहसीलदार तहसील नौगांव के प्रकरण क्रमांक 01/अ-68/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 के अनुसार ग्राम पंचायत बिलहरी में 07 दुकानों का अवैध रूप से निर्माण कार्य होना पाया गया, जिससे ग्राम पंचायत को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55, 56 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा न्यायालय तहसीलदार नौगांव के पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 का पालन न कर शासकीय भूमि का दुरूपयोग व्यक्ति विशेष के व्यवसायिक लाभ हेतु किया गया। जिससे कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 123/स्थापना/2024, दिनांक 03.07.2024 के द्वारा श्री रविशंकर द्विवेदी, सचिव, ग्राम पंचायत बिलहरी को निलंबित किया गया। कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 721/पन्द्रह/निर्वाचन/2023, दिनांक 13.01.2023 के द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बिलहरी को भ्रमण के दौरान संपत्ति विरूपण आदि की कार्यवाही होना नहीं पाया गया जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से सचिव, ग्राम पंचायत बिलहरी को निलंबित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर के आदेश क्रमांक 03/जि.पं./पंचायत प्रकोष्ठ/2024, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा निलंबन से बहाल करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 123/स्थापना/2024, दिनांक 03.07.2024 के द्वारा श्री रविशंकर द्विवेदी, सचिव, ग्राम पंचायत बिलहरी को निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री रविशंकर द्विवेदी द्वारा न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग सागर में प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण याचिका 0252/अपील/2024-25 दिनांक 30.12.2024 को पारित आदेश अनुसार कलेक्टर जिला छतरपुर के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए श्री रविशंकर द्विवेदी सचिव को निलंबन से यथावत बहाल किया गया है तथा इनके विरूद्ध पूर्व से संस्थित विभागीय जांच को 03 माह में निराकृत किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है, जिस पर जांच अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
सड़क एवं पुलिया निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
22. ( *क्र. 414 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा अंतर्गत ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण/प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा अन्य मद से विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण विगत वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक किया गया? जानकारी देवें। (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना फेस 4 में निर्माण हेतु चिन्हित की गई हैं एवं कितनी आबादी तक के गांव/मजरे/टोलों को सम्मिलित किया गया है? जानकारी ग्रामवार देवें। (ग) ग्राम मैना से सुसनेर सड़क का निर्माण किस योजना में किस वर्ष किस ठेकेदार के द्वारा किया गया? क्या उक्त सड़क के सर्वे के समय ग्राम मैना से सुसनेर के बीच कंठाल नदी पर पुलिया निर्माण हेतु सर्वे नहीं किया गया था? यदि हाँ, तो क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिया निर्माण के बिना ग्राम मैना से सुसनेर तक सड़क का निर्माण मुख्य मार्ग से जुड़ना पूर्ण माना जावेगा? (घ) ग्राम मैना से सुसनेर मार्ग में कंठाल नदी पर पुलिया निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर मालवा अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 08 मार्ग, मण्डी निधि अंतर्गत 07 मार्ग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 01 मार्ग का निर्माण किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में पी.एम.जी.एस.वाय.-IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का परीक्षण किया जा रहा है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। अतः गांव/मजरे/टोले को सम्मिलित किये जाने संबंधित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुसनेर से मैना मार्ग का निर्माण पी.एम.जी.एस.वाय.-I के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में स्वीकृत हुआ था, जिसका कार्य संविदाकार अनिल कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा जुलाई 2004 में पूर्ण किया गया था। यह मार्ग 10 वर्षीय पश्चात् संधारण अवधि में दिनांक 22.09.2016 से संविदाकार मेसर्स भरत सिंह चौहान सौयतकला पैकेज क्र. एम.पी.39 पी.टी.002 के अंतर्गत संधारित है। इस मार्ग को वर्ष 2017-18 में पी.एम.जी.एस.वाय-II के अंतर्गत उन्नयन हेतु स्वीकृत किया गया था। मेसर्स संविदाकार व्ही.व्ही.सी. रियल इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड, राघोगढ़ जिला गुना द्वारा दिनांक 16.11.2020 को पूर्ण किया गया। वर्तमान में यह मार्ग 05 वर्षीय गारंटी अवधि के अंतर्गत संधारित है। कंठाल नदी पर वर्ष 2000 से पूर्व बनी 16 रोx1000 एम.एम. व्यास के पाईप के रपटा (वेन्टेड कॉज वे) सुदृढ़ अवस्था में होने के कारण तत्समय डी.पी.आर. में नए पुल का प्रावधान नहीं था। अतः नवीन पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। उक्त मार्ग में पूर्व में बनी 16 रोx1000 एम.एम. व्यास के पाईप के रपटा (वेन्टेड कॉज वे) सुदृढ़ होने के कारण मुख्य मार्ग से जुडा हुआ माना गया। (घ) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा पी.एम.जी.एस.वाय.-I के अंतर्गत निर्मित मार्गों में पूर्व से निर्मित पुल/पुलिया के स्थान पर नवीन पुल-पुलिया निर्माण/उन्नयन हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
शहपुरा में अतिरिक्त डबल लॉक केन्द्र खोला जाना
[सहकारिता]
23. ( *क्र. 499 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा अंतर्गत शहपुरा, बेलखेड़ा, चरगवां, सहजपुर, बरगी आदि कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, जहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है? क्या इस हेतु किसानों को फसल उत्पादन के लिये खाद की आवश्यकता अधिक रहती है? परन्तु विधानसभा अंतर्गत शहपुरा एवं जबलपुर में खाद आपूर्ति हेतु महज एक ही डबल लॉक केन्द्र संचालित है, जिससे किसानों को सही ढंग से खाद आपूर्ति नहीं हो पाती है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अनेकों बार शासन को पत्राचार किया गया है, विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु शहपुरा में अतिरिक्त डबल लॉक खोले जाने हेतु शासन स्तर से आदेशित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहपुरा, बेलखेड़ा, चरगवां, सहजपुर, बरगी में सेवा सहकारी समिति शहपुरा, बेलखेड़ा, चरगवां एवं सहजपुर से रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, इन समितियों को विपणन संघ भंडारण केन्द्र शहपुरा एवं सेवा सहकारी समिति बरगी को विपणन संघ भंडारण केन्द्र जबलपुर से समितियों की मांग के अनुसार खाद प्रदाय कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त उक्त समितियों में कच्छपुरा एवं गढ़ा रैक पॉइंट से मांग अनुसार रैक से सीधे समितियों को खाद दिया जा रहा है। भूमि/गोदाम उपलब्ध नहीं होने से विक्रय केन्द्र (डबल लॉक) खोलने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार।
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
[उच्च शिक्षा]
24. ( *क्र. 505 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली का पत्र क्रमांक मिसिल सं. 8-18/2024 (सी.पी.पी.-1/पी.यू.) दिनांक 28 फरवरी, 2024 प्रमुख सचिव, म.प्र. सरकार उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई। संबंधित आदेश एवं सुसंगत दस्तावेजों सहित जानकारी उपलब्ध करवायें एवं 1998 में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय था अथवा शासकीय विश्वविद्यालय था, से संबंधित समस्त आदेश, अधिसूचना सहित समस्त स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को क्रमशः पत्र क्रमांक 809, दिनांक 09.11.2024 एवं 807, दिनांक 09.11.2024 प्रेषित किये गए हैं, इन पत्रों में उल्लिखित बिंदुओं पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही की गई है तो समस्त कार्यवाही की जानकारी सुसंगत दस्तावेजों, जारी आदेशों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायें। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की छायाप्रति भी उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित पत्र विभाग में यू.जी.सी. के माध्यम से आना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित याचिका क्रमांक 8652/2015 में दिये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के निजी विश्वविद्यालय होने अथवा नहीं होने पर टीप प्रस्तुत करना वर्तमान में संभव नहीं है। (ख) माननीय विधायक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांक 09.11.2024 पर विभागीय पत्र क्रमांक 76/02/वि.स./सी.सी./2024/38, दिनांक 05.02.2025 द्वारा कुलसचिव से बिंदुवार प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित चाहा गया है। पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम के माध्यम से की गई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों से अवैध उगाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
25. ( *क्र. 530 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद के नाम पर फसल खराब व गुणवत्ता विहीन होने तथा पहले नंबर लगाने के नाम पर भोपाल जिले के विभिन्न सोयाबीन खरीद केन्द्रों पर प्रति बोरा 400-400 रुपए की अवैध उगाही किए जाने का मामला प्रकाश में आया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किसानों से अवैध रूप से उगाई करने वालों के विरुद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरुद्ध कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भोपाल जिलें में खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में समर्थन मूल्य पर कृषकों से सोयाबीन का उपार्जन शासन द्वारा नियत अवधि दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक किया गया। प्रश्नांश (क) अनुसार भोपाल जिले में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीद के नाम पर फसल खराब व गुणवत्ता विहीन होने तथा पहले नंबर लगाने के नाम पर भोपाल जिले के खरीद केन्द्र पर 400 रूपये की अवैध उगाही किए जाने की कोई भी शिकायत जिला स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्यों को प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु दिनांक 30.12.2024 को जिले के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में उपार्जन केन्द्र CWC 01 के दो कृषकों का उल्लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) शासन के निर्देशानुसार विपणन संघ द्वारा प्रदेश में सेंट्रल एजेंसी नाफेड हेतु समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन किया गया है। नाफेड द्वारा गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्रों पर गुणवत्ता परीक्षण हेतु Third Party Agency “AGNEXT” के माध्यम से सर्वेयर नियुक्त किए गए। भोपाल जिलें में किसानों से अवैध रूप से उगाई करने के संबंध में दिनांक 30.12.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर जिला विपणन अधिकारी विपणन संघ, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 749, दिनांक 30.12.2024 से नाफेड, भोपाल को कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया। जिसके पालन में नाफेड भोपाल के उप प्रबंधक, क्लस्टर हेड, जिला विपणन अधिकारी विपणन संघ, भोपाल AGNEXT सुपरवाईजर, प्रबंधक CWC-01 एवं उपार्जन समिति के प्रबंधक के साथ सोयाबीन उपार्जन केन्द्र CWC-01, करोंद में उपस्थित होकर समाचार पत्र में प्रकाशित दोनों किसानों के कथन लिए जाकर पंचनामा तैयार किया गया। 02 किसानों में से 01 किसान द्वारा राशि दिये जाने से मना किया है, जबकि दूसरे किसान के कथन के आधार पर कार्यवाही करते हुए Third Party Agency “AGNEXT” के द्वारा सर्वेयर श्री निकेश बाघमारे को पत्र क्रमांक Agnext/nafed/pss/24-25, 30 December 2024 से कार्य से पृथक कर पत्र क्रमांक Agnext/nafed/bpl/QC/pss/24-25, 30 December 2024 से श्री संजय सोनी को गुणवत्ता परीक्षण हेतु पदस्थ किया गया। AGNEXT के सीनियर सुपरवाईजर द्वारा दिनांक 01.01.2025 को श्री निकेश बाघमारे की समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार संबंधी शिकायत की जांच हेतु थाना प्रभारी, थाना छोला, भोपाल को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित प्रश्नोत्तर
भावांतर
भुगतान योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
1. ( क्र. 3 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान कल्याण की पूर्व सरकार की महत्वाकांक्षी कृषि समृद्धि (भावांतर/प्रोत्साहन राशि) योजना का क्रियान्वयन वर्तमान सरकार ने रोक दिया हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है? (ख) क्या भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री/कृषि मंत्रालय से भावांतर कृषि समृद्धि योजना के क्रियान्वयन को बंद करने के सम्बन्ध में विमर्श/पत्र व्यवहार मध्य प्रदेश सरकार ने किया था? यदि हाँ, तो, पत्र व्यवहार की प्रतियां देवें। (ग) कृषि समृद्धि योजना में मंडी में बेची गई उपज का विक्रय मूल्य एवं सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर की भावांतर राशि प्रदेश के किसानों के खाते में कब तक प्रदाय की जावेगी? (घ) माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजना में सरकार का क्या योगदान हैं? (ड.) मध्य प्रदेश के किसान चाईनीज लहसुन की आवक के कारण प्रदेश के किसानों की उत्पादित लहसुन के उचित भाव नहीं मिले, इस नुकसान क्षति के लिए क्या होने वाले नुकसान के लिए चाईनीज लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बीमा राशि और सरकार द्वारा जमा प्रीमियम राशि का उपयोग और भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
2. ( क्र. 6 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में बीमा कंपनियों ने खरीब और रबी की फसलों की बीमा राशि की प्रीमियम विगत 2023 -24 एवं 2024 -25 में कितने किसानों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त की? (ख) राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रदेश में 2023-24 एवं 2024- 2025 में सरकार की और से कितनी-कितनी राशि की प्रीमियम बीमा कंपनियों ने प्राप्त की? (ग) उक्त दोनों वर्षों में प्रदेश में कितने किसानों को कितनी-कितनी रबी और खरीब की फसलों की बीमा राशि चुकाई गई? राशि का विवरण देवें? (घ) मध्यप्रदेश में वर्ष 2024- 25, वर्ष 2023- 24 में अतिवृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप, पीला मोजक, अफलन (बांझ) फसलें, से प्रभावित खरीफ एवं रबी की फसलों में होने वाले नुकसान के कारण प्रभावित कितने-कितने, किसानों को जिलेवार, कितनी-कितनी राहत राशि एवं सरकार द्वारा कितनी राशियां बीमा कंपनियों को भुगतान उपरांत कितने किसानों को कितनी-कितनी बीमित राशि जिलेवार चुकाई गई? (ड.) समर्थन मूल्य पर दागी फसलों एवं एफ.ए.क्यू मानकों के अंतर्गत किसानों की सोयाबीन की फसल नहीं खरीदी गई, जिससे किसानों को फसलों की लागत से कम दामों में फसलें बेचने को मजबूर होना पड़ा इस आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु बीमा कंपनियों द्वारा बीमित क्लेम राशि, सरकार द्वारा भावांतर राशि, राहत राशि, बोनस के रूप में से क्या-क्या सहायता सरकार ने किसानों को दे दी है? जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई हुई। सभी बिंदुओं पर अभिलेखीय जानकारी प्रस्तुत करें?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) खरीफ 2023 की बीमा दावा राशि का भुगतान कृषकों के खातों में कर दिया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रबी 2023-24 एवं खरीफ 2024 की दावा राशि गणना/प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन होने से दावा राशि का भुगतान लंबित है। (ड.) किसानों को फसलों की आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु सरकार द्वारा दी गई सहायता उत्तरांश (घ) अनुसार है।
कृषि उपज मंडियों में पदस्थ कर्मचारियों का आमेलन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
3. ( क्र. 25 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ बोर्ड सेवा एवं समिति सेवा के कर्मचारियों का आमेलन कब तक किया जावेगा? (ख) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन भुगतान करने की शर्त नियुक्ति आदेश में दी गई। तीन वर्ष में कटौत्रा किए गए वेतन के एरियर का भुगतान कब किया जावेगा? (ग) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के कुल कितने दैनिक वेतन भोगी स्थाईकर्मी पदस्थ है? इन्हें कब तक नियमित किया जावेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी समितियों में दो विभिन्न सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है:- 1. म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा-26 के अधीन नियुक्त राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारी। 2. मंडी अधिनियम की धारा-30 के अधीन नियुक्त मंडी समिति सेवा के कर्मचारी। उपरोक्तानुसार दोनों सेवाओं की वैधानिक स्थिति पृथक-पृथक है, इसलिये इनका आमेलन संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के परिपालन में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 6241-42 दिनांक 30.06.2021 द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 18 दैनिक वेतनभोगी एवं 230 स्थायी कर्मी पदस्थ है। कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर्मी श्रेणी दिए जाने तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के स्थायी कर्मियों को म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुसार नियमित नियुक्ति किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सुदूर सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 39 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत परासिया के अन्तर्गत 1.ग्राम मण्डला से मण्डली तक 2.ग्राम सेमरताल स्कूल ढाना से मेन रोड दमुआ डोलाघाट तक उक्त दोनों सुदूर सड़कों का निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है, दोनों ही सड़कों के निर्माण कार्यों में ठेकदारों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिसकी जाँच कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। क्या दोनों ही मार्ग निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच विभाग द्वारा कराई जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनों ही सुदूर सड़क निर्माण कार्यों में की जा रही विभिन्न अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं.छिंदवाड़ा एवं कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.से.संभाग क्र.-2 छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/321 दि. 01.06.2024 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं. छिंदवाड़ा व मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. परासिया को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2025/16 दि. 14.01.2025 को शिकायत पत्र प्रेषित किए गये है, जिन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? अगर कार्यवाही नहीं हुई तो उसका क्या कारण है? कब तक जाँच कराते हुये संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित सुदूर सड़कों के संबंध में प्राप्त शिकायत दिनांक 14.01.2025 की जाँच करने हेतु शिकायत पत्र पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को दिनांक 17.01.2025 को निर्देशित किया गया। पत्र संलग्न परिशिष्ट – 'अ' अनुसार है। पुनः शिकायत की जाँच हेतु 03 सदस्यीय जाँच दल दिनांक 25.02.2025 को गठित किया गया है, जाँच दल में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा शामिल है। जांच हेतु पत्र संलग्न परिशिष्ट – 'ब' अनुसार है। (ख) माननीय विधायक महोदय परासिया के द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 321 दिनांक 01.06.2024 के संबंध में महाप्रबंधक म.प्र.सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 02 छिन्दवाड़ा से जाँच करायी जाकर विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 143 के संबंध में कार्यालय के पत्र क्र. 1356 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। पत्र संलग्न परिशिष्ट – 'स' अनुसार है। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्रों के संबंध में जाँच हेतु उपरोक्तानुसार उत्तर (क) अनुसार जाँच दल गठित किया गया है। जाँच दल का प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
कराए गए कार्य एवं वितरित सामग्री की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
5. ( क्र. 45 ) श्री मधु भगत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग बालाघाट द्वारा वर्ष 2022/2023/2024 में किस-किस योजना मद से जिले में किस-किस स्थान पर क्या-क्या कार्य कराये गये प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य आदेश सहित निविदा प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावे? (ख) वर्ष 2022/2023/2024 में विभाग द्वारा किस-किस सामग्री का क्रय किया गया, क्रय समिति के प्रस्ताव एवं क्रय प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज कार्य आदेश सहित उपलब्ध करावे? (ग) उक्त समयावधि में समस्त जिले में किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी सामग्री वितरित की गई? हितग्राही सहित विधान सभावार तिथिवार जानकारी देंवे? (घ) सामग्री का वितरण किन-किन जनप्रतिनिधियों या अन्य के अनुशंसा पर किया गया हितग्राही सहित जनप्रतिनिधियों के नाम जिन्होंने अनुशंसा की उनके नाम सहित तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला बालाघाट में योजना कोड (6703) -स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना (पूंजीगत) मद से सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा मुलना स्टेडियम एवं डी.आर.पी. लाईन बालाघाट ग्राउण्ड में विभिन्न उन्नयन एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है। प्रशासकीय स्वीकति, कार्य आदेश एवं निविदा प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2022/2023/2024 में विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है, समिति के प्रस्ताव एवं क्रय प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज कार्याआदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा हितग्राहीमूलक कोई भी योजना संचालित नहीं की जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की बीमा/मुआवजा राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
6. ( क्र. 49 ) डॉ.
रामकिशोर
दोगने : क्या
किसान कल्याण
एवं कृषि
विकास मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश
में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में आयी
प्राकृतिक आपदा
से हुई फसल
नुकसानी की
मध्यप्रदेश
के समस्त
किसानों को
बीमा/मुआवजा
राशि प्रदाय
की गई है। (ख) यदि
हाँ, तो
कब व
कितनी-कितनी
बीमा/मुआवजा
राशि प्रदाय
की गई है।
जिलेवार
पृथक-पृथक
जानकारी उपलब्ध
करावे। (ग) यदि
नहीं, तो
उसका क्या
कारण है?
(घ)
मध्यप्रदेश
के किसानों को
कब तक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की
बीमा/मुआवजा
राशि प्रदाय
की जाने की
समय-सीमा
बतावें।
किसान
कल्याण एवं
कृषि विकास
मंत्री ( श्री
ऐदल सिंह
कंषाना ) : (क) जी
हाँ। प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजनांतर्गत
खरीफ एवं रबी
मौसम वर्ष 2022-23 तथा
खरीफ मौसम
वर्ष 2023 की
फसल बीमा दावा
राशि का
भुगतान कर
दिया गया है।
मुआवजा
संबंधित शेष जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (ख) मध्यप्रदेश
में खरीफ एवं
रबी वर्ष 2022-23 एवं
खरीफ 2023 की
फसल बीमा दावा
भुगतान की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। मुआवजा
संबंधित शेष जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (ग) रबी
मौसम वर्ष 2023-24 की केन्द्रांश
प्रीमियम
अनुदान राशि
का भुगतान प्रक्रियाधीन
होने से फसल
बीमा दावा
राशि का भुगतान
लंबित है।
मुआवजा
संबंधित शेष जानकारी
एकत्रित की जा
रही है। (घ) प्रधानमंत्री
फसल बीमा
योजनांतर्गत
खरीफ एवं रबी
मौसम वर्ष 2022-23 तथा
खरीफ मौसम
वर्ष 2023 की
फसल बीमा दावा
राशि का
भुगतान पात्र
कृषकों को कर
दिया गया है।
रबी 2023-24 का
दावा
प्रक्रियाधीन
होने से
समय-सीमा बताया
जाना संभव
नहीं है।
ग्राम खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना व मनरेगा योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 50 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित ग्राम खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना व मनरेगा योजना बंद हो गई है। (ख) यदि हाँ, तो योजनाओं के बंद होने का क्या कारण है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) यदि नहीं, तो विगत पाँच वर्षों में हरदा जिला अंतर्गत ग्राम खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना व मनरेगा योजना हेतु कुल कितनी राशि प्रदाय की गई है। (घ) शासन से प्राप्त राशि से विगत पाँच वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए है? जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) हरदा जिले में मनरेगा योजनांतर्गत विगत 05 वर्षों में एफ.टी.ओ. के माध्यम से खेत सुदूर/खेत सड़क कार्य हेतु राशि रू. 168.47 करोड़ व्यय की गई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि का प्रदाय
[श्रम]
8. ( क्र. 63 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संबल योजना अंतर्गत संबल कार्डधारियों को शासन द्वारा संबल कार्डधारी की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता तथा मजदूरी कार्डधारी परिवार को विवाह सहायता/अन्य अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित संबल योजना की अनुग्रह सहायता राशि के कितने प्रकरण प्रदेश स्तर पर लंबित है। जिलेवार राशि सहित जानकारी देवें। (ग) क्या नगर पालिका परिषद् मकरोनिया/जनपद सागर/जनपद राहतगढ़ नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक संबल योजनांतर्गत हितग्राहियों के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये एवं कितने प्रकरणों में राशि स्वीकृति उपरांत समायोजित/हितग्राही के खाते में जमा की गई है? वर्षवार/योजनावार सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) में हितग्राही/परिवार के सदस्य के खाते में राशि की प्रथम किश्त/योजना के तहत राशि समायोजित नहीं की गई है, तो राशि हितग्राही के खाते में कब तक समायोजित होगी? विस्तृत जानकारी देवें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (1) श्रम विभाग द्वारा म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत संबल कार्डधारियों को अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। विवाह सहायता योजना का प्रावधान नहीं है। वांछित विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (2) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना एवं पंजीकृत श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु विवाह सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबंल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 64 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में किसानों को छूट/अनुदान पर कृषि यंत्रों को उपलब्ध/प्रदाय कराने की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजना में किन-किन कृषकों को कौन-कौन से कृषि यंत्र प्रदान किये गये? हितग्राही के नाम, पता एवं अनुदान/छूट की राशि कृषकवार सूची उपलब्ध कराएं? (ग) श्योपुर विधानसभा में कितने हेक्टेयर भूमि पर फसले पैदा होती है रकबा हेक्टेयर में बतायें? क्या कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने से किसानों को मिलने वाले खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों की संख्या का लक्ष्य बढ़ाना किसानों के हित में होगा? यदि हाँ, तो भविष्य में किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों की संख्या बढ़ाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो अवगत कराये? (घ) क्या धान की पराली (डंठल) को नष्ट जलाने पर जिला प्रशासन द्वारा किसानों पर दण्ड स्वरूप जुर्माना किया जाता है? यदि हाँ, तो शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा धान की पराली (डंठल) को जलाने की अपेक्षा उनको सुरक्षित संग्रह कर किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु पंजाब प्रान्त की तरह मशीन बेलर (गांठ बनाने) पर अनुदान दिया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को छूट/अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने बाबत् संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1 अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड श्योपुर कलां के लाभांवित हितग्राहियों के नाम, पता उपलब्ध कराये गये यंत्र व दी गई अनुदान राशि की वर्षवार एवं योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 98500 हेक्टयेर क्षेत्र में फसले पैदा होती है। बजट की उपलब्धता के आधार पर किसानों को मिलने वाले खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। बजट अधिक प्राप्त होने पर लक्ष्यों को बढ़ाया जाना संभव हो सकेगा। (घ) जी हां। मध्य प्रदेश शासन पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक F-12-37/2017/18-5 दिनांक 05.05.2017 द्वारा पराली (डंठल) जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है तथा उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देय होने का प्रावधान है। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पराली जलाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर जिला, श्योपुर द्वारा 2 कृषकों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 के 1 व 2 अनुसार है। विभाग द्वारा कृषकों को पराली जलाये जाने की घटनाओं को रोकने हेतु अनुदान पर बेलर ऑन डिमांड क्षेणी में उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2024-25 में लक्ष्य जारी किये गये है। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के कृषकों द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।
बैतूल जिले में नवीन मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 99 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बैतूल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नवीन मार्ग स्वीकृत किये जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या स्वीकृत मार्गों का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। पी.एम.जी.एस.वाय-IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे जारी है योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवनविहीन ग्राम पंचायतों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 108 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत भवन विहिन है तथा कितनी ग्राम पंचायत डिस्मेंटल योग्य है। कृपया पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उल्लेखित भवन विहिन ग्राम पंचायत में तथा डिस्मेंटल योग्य ग्राम पंचायत में कब तक भवन निर्माण होगा।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में प्रदेश में 1455 ग्राम पंचायतें भवन विहीन है। 2531 ग्राम पंचायतों के भवन डिस्मेन्टल योग्य है। संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 एवं 2) अनुसार है तथा पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' ( पृष्ठ क्रमांक 1 से 216) अनुसार है। (ख) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भवन निर्माण की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
12. ( क्र. 111 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 202 बदनावर अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय ग्राम बिड़वाल का संचालन वर्तमान में हायर सेकेन्ड्री स्कूल में किया जा रहा है, इस कारण हायर सेकेन्ड्री के तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में अति कठिनाई हो रही है। वर्ष 2017-18 में महाविद्यालय की स्वीकृति के पश्चात भी प्रश्न दिनांक तक महाविद्यालय का निर्माण कार्य दीर्घावधि से लंबित हो कर अप्रारम्भ है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में स्वीकृत महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, शासकीय महाविद्यालय बिड़वाल, स्थानीय हायर सेकेण्ड्ररी स्कूल बिड़वाल के भवन में संचालित हो रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या एवं संचालित संकाय के अनुसार अध्यापन हेतु स्थान उपलब्ध है एवं अध्यापन में कठिनाई नहीं है। जी हाँ, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017-18 में महाविद्यालय स्थापित होने के बाद दिनांक 27-09-2018 को भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, परन्तु आवंटित भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण दिनांक 06-12-2019 को स्वीकृति निरस्त कर दी गई। (ख) भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रकरण पुन: दिनांक 11-02-2025 को स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जाना
[उच्च शिक्षा]
13. ( क्र. 123 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेन्स शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना में विभिन्न संकाय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 5342 के अनुपात में शैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत 72 पदों में केवल 27 सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान ही कार्यरत है? यदि हाँ तो छात्रों के अध्यापन हेतु रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) क्या विधानसभा सत्र दिसम्बर 2024 में माननीय मंत्री जी से चर्चानुसार अजयगढ़ कालेज में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ करने एवं पन्ना में स्ववित्तीय योजना के माध्यम से विधि कक्षायें प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था। यदि हाँ तो कब तक अजयगढ़ कालेज में स्नातकोत्तर कक्षायें एवं पन्ना में विधि कक्षायें प्रारंभ की जावेगी? (ग) क्या खोरा महाविद्यालय में सेडमैप के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा 19 कर्मचारियों में से केवल 5-6 कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों को पृथक किये जाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो इनकी नियुक्ति क्यों की गई थी? क्या इन्हें यथावत रखा जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के संबंध में कुछ विषयों की चयन सूचियां जारी की जा चुकी है। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान आमंत्रित कर अध्यापन कार्य संचालित है। (ख) जी हाँ। अजयगढ़ शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षायें प्रारंभ किए जाने संबंधी विभाग के निर्धारित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिस पर वित्त विभाग के अभिमत तथा मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. के पत्र क्रमांक 145/132ए/168/स्ववि/आउशि/योजना/2023, दिनांक 06.04.2023 के द्वारा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। इसके तहत बी.सी.आई. के मापदण्ड पूरे होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा सकेगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक सहकारी समिति पिष्टा विक्रेता एवं समिति प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही
[सहकारिता]
14. ( क्र. 125 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अजयगढ़ जिला पन्ना के आदेश दिनांक 27.11.2024 द्वारा प्राथमिक सहकारी समिति पिष्टा के विक्रेता एवं समिति प्रबंधक के विरूद्ध दुकान में खाद्यान्न सामग्री का वास्तविक शेष स्टॉक कम पाये जाने से आर्थिक अपयोजन की राशि वसूल करने हेतु सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग जिला पन्ना को अधिकृत किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या राशि वसूल कर उक्त दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, विक्रेता एवं समिति प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत रिट अपील क्रमांक 339/2025 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2025 में आगामी आदेश तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण, न्यायालयीन निर्णय के निष्कर्षाधीन है।
म.प्र. पेसा नियम
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 131 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पेसा नियम 2022 लागू होने के पश्चात वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितने जिलों की कितनी ग्राम सभा को म.प्र.पेसा नियम 2022 के नियम 17 (1) के तहत पटवारी एवं बीटगार्ड द्वारा गांव की सीमा के भीतर के राजस्व व वन अभिलेख अर्थात खसरा नक्शा बी-1 आदि की अद्यतन की प्रति उपलब्ध करा दी गई है, जिलेवार ग्राम सभावार जानकारी उपलब्ध करावें? यदि उपलब्ध नहीं कराई गई है तो कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? (ख) म.प्र.पेसा नियम 2022 के नियम 31 के अनुसार पेसा नियम अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर शासन के कौन-कौन से विभागों द्वारा नियमों के प्रावधानों के उल्लेख अनुसार राज्य अधिनियम/नियमों/आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों में संशोधन कर लिया गया है तथा भारत सरकार के कौन-कौन से अधिनियम/नियमों में संशोधन हेतु महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया गया है? यदि नहीं, किया गया तो कब तक किया जायेगा? (ग) क्या विधानसभा चुनाव 2023 के समय पेसा मोबिलाइजरों का मानदेय 8000 रूपए किये जाने की घोषणा की गई थी? क्या पंचायत के अन्य कर्मचारियों की तरह इन्हें भी एक सम्मानजनक मानदेय लगभग 15000 रूपए प्रदाय किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या पेसा मोबिलाइजरों को पेसा समितियों के कागजी संधारण हेतु सचिव का दायित्व सौंपा जायेगा? क्या ग्रामसभा के समस्त कार्यों व प्रस्तावों में इनकी पद मुद्रा अनिवार्य की जाएगी? क्या इनका मानदेय भुगतान ग्राम पंचायत स्तर से हटाकर जनपद स्तर से कराया जायेगा एवं माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान कराया जायेगा? क्या इनका नियंत्रण व निष्कासन ग्रामसभा से हटाकर सी.इ.ओ. जिला पंचायत के अधीन किया जायेगा? क्या इन्हें अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य बीमा से लेकर अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? क्या इनका जिला कैडर बनाकर नियमितीकरण किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पेसा नियम 2022 लागू के पश्चात पेसा क्षेत्र के 20 जिलों में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 14 जिलों की 6619 ग्रामसभाओं में राजस्व व 5086 ग्राम सभाओं में वन अभिलेख अर्थात खसरा नक्शा बी-1 उपलब्ध करा दी गई है। जिलेवार ग्राम सभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। शेष 06 जिलों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसे वर्ष 2022-23 में पुनर्गठित की जाकर मार्च 2026 तक के लिए प्रभावशील है। मार्गदर्शिका अनुरूप एक निश्िचत अवधि के लिए आउटसोर्स के आधार पर पेसा मोबलाइजर्स का निश्िचत मानदेय राशि रूपये 4000/- निर्धारित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप पेसा मोबलाइजर्स के निर्धारित कार्य दायित्व पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में प्रभारी कुलसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति
[उच्च शिक्षा]
16. ( क्र. 132 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल में प्रभारी कुलसचिव के पद पर वर्तमान में कौन कार्यरत है? उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु क्या योग्यता निर्धारित है? नियमों व आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें? (ख) क्या उक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से की गई है? प्रतिनियुक्ति हेतु शासन द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है या नहीं? (ग) क्या वर्तमान में भोज विश्वविद्यालय भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ प्रभारी कुलसचिव, उक्त पद की योग्यता धारित करते हैं? यदि हाँ, तो योग्यता सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो किस नियम के तहत इन्हें पदस्थ किया गया? नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं? (घ) क्या कुल सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु शासकीय महाविद्यालय के शिक्षक ही पात्र हैं? यदि हाँ, तो भोज विश्वविद्यालय में जीवाजी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक को किस नियम के तहत प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया गया है? नियमों की प्रति प्रदान करें। (ङ) मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2017 में राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के संशोधन अनुसार क्या भोज विश्वविद्यालय में शासकीय महाविद्यालय सेवा के प्राध्यापक को ही प्रभारी कुल सचिव प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? (च) क्या सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के वेतनमान में कार्यरत व्यक्ति प्रभारी कुल सचिव के उच्च वेतनमान के पद पर आ सकता है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो इन्हें कब तक हटाया जायेगा और नियमानुसार पदस्थापना की जाएगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) डॉ. सुशील मंडेरिया, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वर्तमान में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में प्रभारी कुलसचिव के रूप में कार्यरत हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। जी नहीं। (ग) प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्यवाही की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार है। (ङ) जी नहीं। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (च) जी हाँ, यह निषिद्ध नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सिवनी पॉलिटेक्निक कालेज में इंजीनियरिंग फैकल्टी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
17. ( क्र. 134 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत सिवनी नगर में स्थित पॉलिटेक्निक कालेज में जिले व आसपास के जिलो एवं प्रदेश के सैकड़ों छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? यदि हाँ, तो अध्ययनरत छात्र-छात्राओं व अन्य छात्रों के लिये पॉलिटेक्निक कालेज सिवनी में ही इंजीनियरिंग फैकल्टी प्रांरभ किये जाने के लिये वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों/संगठनों से शासन/प्रशासन स्तर पर पत्र प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई, यदि नही, तो क्यों और कब तक की जावेगी? (ख) क्या शासन/विभाग की नीति अनुसार पॉलिटेक्निक कालेज में इंजीनियरिंग शिक्षा की फैकल्टी प्रांरभ की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस शासकीय महाविद्यालयों में कौन-कौन सी शिक्षा की फैकल्टी प्रांरभ की गई? वर्षवार, महाविद्यालय के नाम स्थान सहित जानकारी देवें। (ग) पॉलिटेक्निक कालेजों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिये फैकल्टी प्रांरभ किये जाने के नियम/प्रावधान निहित है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो नियम/निर्देश उपलब्ध करावें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्नावधि की जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 135 ) श्री
दिनेश राय
मुनमुन : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) सिवनी
विधानसभा में
किस-किस ग्राम
में मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क
योजना
अंतर्गत प्रश्नांकित
दिनांक तक
सड़क का
निर्माण नहीं
किया गया? उस
ग्राम की
आबादी कितनी
है? उसमें
जनजातीय समुदाय
के कितने एवं अनुसूचित
जाति वर्ग के
कितने लोग है? पृथक-पृथक
जानकारी
देवें?
(ख)
सिवनी
विधानसभा
क्षेत्र में वर्तमान
में मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क योजनांतर्गत
किस ग्राम से
किस ग्राम तक
के लिये कितनी
लागत की सड़क का
निर्माण किया
जा रहा है
उसकी कार्य
एजेन्सी कौन
है? प्रश्न
दिनांक तक
कितना कार्य
हुआ, कितना
शेष है? (ग) सिवनी
विधान
क्षेत्र के वन
ग्रामों को
सड़क मार्ग से
जोड़ने की
शासन की क्या
योजना है? वन
ग्रामों को
राजस्व
विभाग को सौंपने
की क्या
योजना है? इसके
लिये किस वन
ग्राम की
ग्राम सभा ने
किस दिनांक को
क्या प्रस्ताव
दिया है?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) सिवनी
विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत
संपर्क विहीन
समस्त पात्र
राजस्व
ग्रामों को
मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क
योजना द्वारा
एकल संपर्कता
प्रदान की गई
है। अतः शेष
जानकारी
निरंक है। (ख) उत्तरांश
(क)
के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) ग्रामीण
विकास विभाग
अंतर्गत
वनग्रामों को जोड़ने
हेतु कोई
विशिष्ट
योजना नहीं है
विभाग में
मुख्यमंत्री
ग्राम सड़क
योजना
अंतर्गत पात्र
वन ग्रामों
में
प्रस्तावित
मार्ग में
उपलब्ध आबंटन
एवं वन विभाग
से अनुमति के
आधार पर
कार्यों की
स्वीकृति
जारी कर
मार्गों को
जोड़ा जाता है।
वनग्रामों को
राजस्व विभाग को
सौंपने संबधी
कार्य विभाग
द्वारा नहीं
किया जाता है।
अतः शेष
जानकारी
निरंक है।
बीज प्रमाणीकरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
19. ( क्र. 144 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 234 दि.10.12.24 के संदर्भ में बतावें कि 2020-21 से 2024-25 तक खरीफ तथा रबी के मौसम में पंजीकृत क्षेत्र में से कितना-कितना क्षेत्र निरस्त हुआ तथा मानक क्षेत्र कितना था तथा मानक क्षेत्र में प्रति हैक्टर औसत कितना-कितना उत्पादन हुआ वर्षवार, संभागवार, फसल अनुसार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 234 दि.10.12.24 के संदर्भ में बतावें कि लोकायुक्त तथा ई.डब्लू.ओ. में कौन-कौन सा प्रकरण किस अधिकारी के खिलाफ उत्तर दिनांक तक विवेचना में है तथा दर्ज है तथा बतावें कि दी गई सूची अनुसार (परिशिष्ट 2 ) 8 जांच पूर्ण होने पर 7 प्रकरण में दोषमुक्त हो गये क्या विभाग झूठी शिकायत पर विभागीय जांच कर रहा है। (ग) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा किसी प्रकार की जानकारी शिकायत 05.07.23 के संदर्भ में चाही गई है या नहीं यदि चाही गई है तो उसकी प्रति तथा दिये गये उत्तर की प्रति देवें। (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.237 दि. 16.12.2024 के संदर्भ में बतावें कि क्या समस्त दस्तावेज सहित पूर्व विधायक मुकेश नायक को 3 बार भेज दिये गये है यदि हाँ, तो उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में गिरदावरी का कोई महत्व क्यों नहीं है क्या गिरदावरी असत्य होती है तथा उसके स्थान पर कृषक का बयान ज्यादा सही होता है। (ड.) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 237 दि. 16.12.2024 के संलग्न दस्तावेज में उल्लेखित कृषक के बयान, अधिकारी के कथन आदि समस्त दस्तावेज देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्न क्रमांक तथा दिनांक के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक खरीफ में कुल पंजीकृत क्षेत्र 738052.05 हेक्टेयर में से 83985.69 हेक्टेयर क्षेत्र निरस्त हुआ तथा मानक क्षेत्र 654066.36 हेक्टेयर है। रबी वर्ष 2020-21 से 2023-24 में कुल पंजीकृत क्षेत्र 437886.50 हेक्टेयर में से 21628.33 हेक्टेयर क्षेत्र निरस्त हुआ तथा मानक क्षेत्र 416257.77 हेक्टेयर है। रबी वर्ष 2024-25 में कुल पंजीकृत क्षेत्र 109806.39 हेक्टेयर है, जिसका निरीक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन एवं वर्षवार, संभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) प्रश्न क्रमांक तथा दिनांक के अनुसार लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रकरण उत्तर दिनांक तक विवेचना में है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 में दी जा चुकी है। संस्था द्वारा विभागीय जाँच संस्थित कर जाँच अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन अनुसार गुणदोष के आधार पर जाँच निर्णीत की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित शिकायत दिनांक 05-07-23 की जानकारी संस्था को प्राप्त नहीं है। (घ) प्रश्न क्रमांक तथा दिनांक के अनुसार माननीय पूर्व विधायक श्री मुकेश नायक द्वारा की गई शिकायत के जाँच के निष्कर्ष की बिन्दुवार जानकारी मान. पूर्व विधायक श्री मुकेश नायक को प्रदाय नहीं की गई है। बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में संस्था की कार्यप्रणाली में दिये गये प्रावधान अनुसार कृषकों द्वारा बोई गई फसलों का निरीक्षण मौके पर खेत निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। (ड.) प्रश्न क्रमांक तथा दिनांक के संलग्न दस्तावेजों के संबंध में कृषकों एवं अधिकारियों के बयान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
मनरेगा योजना से स्वीकृत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 146 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के तहत बेरोजगारों को वर्ष में किस दर पर कितने दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है मनरेगा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का आवंटन किया गया है। (ख) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के तहत प्रदेश में कितने बेरोजगारों को कितने दिनों का रोजगार प्रदान कर कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया। वर्षवार, जिलेवार बतावें। (ग) क्या प्रदेश में मनरेगा के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किए जाने पर रोक लगाई गई है यदि हाँ, तो इसका क्या कारण हैं। यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक जिला धार में मनरेगा के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत कर किस एजेन्सी को नियुक्त किया गया। (घ) वर्तमान में धार जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने कार्य स्वीकृत है क्या 60 प्रतिशत मजदूरी एवं 40 प्रतिशत सामग्री का पालन किया गया है यदि नहीं, तो क्यों? विधानसभावार जानकारी देवें। (ड.) क्या अनुपातहीन कार्य स्वीकृत करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक परिवारों को कार्य उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 5883.52 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक राशि रूपये 5667.92 करोड़ प्राप्त हुये हैं। (ख) मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्रम के लिए इच्छुक व्यक्तियों के 19.96 करोड़ मानव दिवस सृजित कर मजदूरी मद में राशि रूपये 4178.84 करोड़ का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16.47 करोड़ मानव दिवस सृजित कर मजदूरी मद में राशि रूपये 3798.32 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R2.2.2 एवं R7.1.1 पर उपलब्ध है। (ग) जी नहीं। मनरेगा के तहत नवीन कार्यों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों का विस्तृत विवरण मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in अंतर्गत रिपोर्ट R6.12 पर उपलब्ध है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वर्तमान में धार जिला अंतर्गत मनरेगा योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत अंतर्गत औसतन 44 कार्य प्रगतिरत/स्वीकृत हैं। जिला स्तर पर 60 प्रतिशत मजदूरी एवं 40 प्रतिशत सामग्री संधारित किये जाने का प्रावधान है, प्रत्येक कार्य पर नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला रतलाम व झाबुआ में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
21. ( क्र. 148 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम व झाबुआ जिले के कौन-कौन से विकासखण्ड में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कौन-कौन से घटकों में, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई हैं? वर्षवार लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पृथक-पृथक योजनावार उपलब्ध करावें। (घ) आत्मा परियोजना अंतर्गत जिला रतलाम में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन का उपयोग किस प्रयोजन में हुआ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 2 अनुसार है।
क्षेत्रीय मंडियां प्रारंभ करने की अनुमति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
22. ( क्र. 151 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दूरस्थ ग्रामीण कृषकों की उपज विक्रय हेतु क्षेत्रीय मुख्य मंडी के अतिरिक्त भी क्षेत्रीय उप मंडियां कृषि उपज क्रय विक्रय हेतु प्रारंभ करने की अनुमति दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा कृषि उपज मंडी अंतर्गत जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील के लगभग 300 से अधिक ग्रामों के मध्य मात्र तीन उप मंडियां यथा बड़ावदा, पिपलोदा व सूखेड़ा उप मंडी संचालित की जा रही है? (ग) क्या जावरा तहसील अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य केंद्र रिंगनोद एवं ढोढर तथा पिपलोदा तहसील के मुख्य केंद्र कालूखेड़ा में कृषि कार्य किए जाने हेतु भवन, गोदाम एवं कई हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर भवन,गोदाम बाउंड्रीवॉल निर्मित होकर वीरान पड़ी है? (घ) इन क्षेत्रीय एवं ग्रामीण को विगत वर्षों में निर्मित भवन गोदाम के साथ ही पर्याप्त भूमि होकर सर्व सुविधायुक्त स्थलों का उप मंडी के रूप में प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देश/आदेश/स्वीकृति इत्यादि कब दी जा सकेगी? साथ ही पिपलोदा उप मंडी को मुख्य मंडी का दर्जा कब तक दिया जा सकेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा, दिए गए निर्देश अनुसार - प्रदेश में नई मंडियां/उपमंडियां नहीं प्रारंभ की जा रही है। प्रश्नाधीन निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी जावरा अंतर्गत 4 अधिसूचित उपमंडी बड़ावदा, पिपलोदा, सुखेड़ा, कालूखेड़ा स्थापित है, जिसमे उपमंडी बड़ावदा, पिपलोदा, सुखेड़ा संचालित हैं एवं उपमंडी कालूखेड़ा में मात्र एक लाइसेंसधारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कालूखेड़ा है, जिसके द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जाता है। (ग) कालूखेड़ा में उपमण्डी पहले से ही उपलब्ध है एवं रिंगनोद एवं ढोढर के संबंध में जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।
क्षेत्रीय स्टेडियम की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
23. ( क्र. 152 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा मुख्यालय पर इंडोर एवं आउटडोर खेल स्टेडियम तथा पिपलोदा मुख्यालय पर आउटडोर खेल स्टेडियम की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा मुख्यालय तहसील अंतर्गत लगभग 150 से अधिक ग्राम एवं पिपलोदा मुख्यालय तहसील अंतर्गत भी 150 से अधिक ग्राम होकर अनेक खेल प्रतिभाएं विभिन्न खेलों की गतिविधियों के साथ ही निरंतर खेल अभ्यास भी करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होते रहते हैं? (ग) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से हजारों खिलाड़ियों, अनेक खेल संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों एवं प्रश्नकर्ता सहित विभिन्न संगठनों ने लगातार स्वीकृति दिए जाने की मांग की जाती रही है? (घ) जी हाँ तो क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जावरा मुख्यालय पर इंडोर एवं आउटडोर खेल स्टेडियम तथा पिपलोदा क्षेत्रीय मुख्यालय पर आउटडोर खेल स्टेडियम की स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा कब तक दी जा सकेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जावरा में इंडोर एवं आउटडोर खेल स्टेडियम हेतु खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम भूमि आवंटन हेतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, रतलाम के पत्र क्र. 761 दिनांक 03/02/2025 द्वारा जिला कलेक्टर से विभागीय नीति अनुसार नगरीय सीमा से 02 कि.मी. परिधि में न्यूनतम 07 एकड़ उपयुक्त एवं समतल भूमि विभाग के नाम आवंटन हेतु लेख किया गया है। आवश्यक भूमि आवंटन होने के पश्चात विधिवत जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, पिपलोदा में विभाग को दिनांक 06/02/2022 को आवंटित 2.084 हेक्टेयर भूमि पर आउटडोर खेल स्टेडियम निर्माण हेतु राशि रू. 4.95 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
कृषि साख सहकारी संस्था पर अवैध तरीके से लोन निकालने पर कार्यवाही
[सहकारिता]
24. ( क्र. 167 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर के भितरवार की प्राथमिक कृषि साख सहाकारी संस्था बनवार द्वारा पांच किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन निकाला गया। जिनके नाम व लोन राशि की जानकारी दी जावे। (ख) दिनांक 26 जून को ग्वालियर में आयोजित संभागीय बैठक में यह विषय आने पर 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा जांच किये जाने के उपरांत बनवार संस्था के लोगों पर एफ.आई.आर दर्ज की गई। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. में कौन-कौन दोषी पाये गये, इनसे राशि वसूली की गई और नहीं तो क्यों और कब तक कर ली जायेगी। (घ) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त संस्था के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं में भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस संबंध में क्या शासन स्तर पर और संस्थाओं की रेन्डमली जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अगर हाँ तो जांच कब से कराई जायेगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। संस्था के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, दोषियों से राशि वसूली हेतु संस्था द्वारा उनके विरूद्ध म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर में प्रकरण क्र. ई-7/2024-25 दायर किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर अनुग्रह राशि का फर्जीवाड़ा
[श्रम]
25. ( क्र. 168 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से जुडे़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु उपरांत उनके परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है। यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन निर्देश उपलब्ध कराये जावे। (ख) क्या उक्त योजना अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को मृत्यु उपरांत व आंशिक एवं गंभीर चोट लगने पर कितनी-कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है। (ग) प्रदेश में कई ऐसे प्रकरण सामने आ रहे है जिनमें भोपाल की चांदबड की रहने वाली उर्मिला रेकवार एवं मोहम्मद कमर के जीवित होने पर एवं जहांगीराबाद की मुमोबाई की मृत्यु होने पर 2-2 लाख की राशि फर्जी तरीके से आहरित कर गबन कर लिया गया है। इस संबंध में डिप्टी सी.एम. के संज्ञान में यह तथ्य आने पर उनके द्वारा भी जांच कराये जाने की बात कही गई है। दोषियों की जानकारी दी जावे। (घ) ऐसी स्थिति अन्य नगर निकायों में भी हो सकती है क्या प्रश्नांश (ग) के क्रम में राज्य स्तर पर जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि हाँ तो जानकारी दी जावे।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंर्तगत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामान्य मृत्यु पर रूपये 2 लाख, दुर्घटना मुत्यु पर रूपये 4 लाख, स्थाई अपंगता पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता पर रूपये 1 लाख की अनुग्रह राशि तथा अंत्येष्टि सहायता राशि रूपये 6 हजार का प्रावधान है। अधिसूचना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंर्तगत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामान्य मृत्यु पर रूपये 2 लाख, दुर्घटना मुत्यु पर रूपये 4 लाख, स्थाई अपंगता पर रूपये 2 लाख तथा आंशिक स्थाई अपंगता पर रूपये 1 लाख की अनुग्रह राशि तथा अंत्येष्टि सहायता राशि रूपये 6 हजार का प्रावधान है। (ग) मध्यप्रदेश भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना का क्रियान्वयन नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा किया जाता है। उर्मिला रेकवार एवं मोहम्मद कमर के प्रकरण की जांच लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में प्रचलित है। प्रचलित जांच में मुमोबाई का प्रकरण सम्मिलित नहीं है। लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के द्वारा नगर निगम भोपाल अंतर्गत मंडल की अनुग्रह सहायता योजना में गलत भुगतान के प्रकरणों का संज्ञान लेकर कुल 17 निगम कर्मियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच जारी है। चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) मण्डल द्वारा संचालित मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना के पर्यवेक्षण हेतु योजना के संचालन का वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 का सोशल ऑडिट कराया जा रहा है।
फलोद्यान योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 170 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अर्न्तगत किसानों के लिए फलोद्यान की कोई योजना चलाई जा रही है। यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलन में है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार खरगोन जिले को फलोद्यान योजनान्तर्गत कोई आवंटन प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो जनपद पंचायतवार वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार जानकारी दें। (ग) फलोद्यान योजना से खरगोन जिले के किसानों को लाभान्वित किया गया है? अगर हाँ तो जनपद पंचायतवार किसान के नाम, ग्राम एवं प्रदान की गई राशि सहित वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी देवें। (घ) क्या खरगोन जिले में फलोद्यान मद में बजट होने के बाद भी किसानों की राशि भुगतान लंबित है? अगर हाँ तो कारण बतावें। नहीं तो किसानों को राशि क्यों नहीं दी जा रही?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, मनरेगा योजना अंतर्गत किसानों के निजी खेतों में फलोद्यान हेतु नंदन फलोद्यान उपयोजना प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। मनरेगा योजनांतर्गत फलोद्यान हेतु आवंटन नहीं दिया जाता है। नंदन फलोद्यान अंतर्गत किसानों के खेत में कार्य स्वीकृत होने के उपरांत मजदूरी सामग्री मद में ऑनलाईन PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) खरगोन जिले में बजट होने के बाद भी लंबित भुगतान निरंक है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
वेदा नदी पर पुल निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 171 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कसरावद लोहारी रोड से सेल्दा प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवर देवला में वेदा नदी पर पुल निर्माण का कार्य कब पूर्ण होगा? निर्माणाधीन पुल स्वीकृति कब की गई थी? स्वीकृत राशि कितनी थी? (ख) वर्तमान में पुल निर्माण की भौतिक व वित्तीय प्रगति कितने प्रतिशत हो गई है? ठेकेदार को स्वीकृत लागत में से कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार पुल निर्माण में विलम्ब होने का क्या कारण है? निर्माण एजेन्सी से किए गए अनुबंध में पुल निर्माण की पूर्णता दिनांक क्या थी? पुल निर्माण का उद्देश्य क्या था? पुल निर्माण से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या कितनी है? पुल निर्माण अब तक नहीं होने से क्षेत्र के विकास व लोगों को रोजगार व बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कितनी अधिक दूरी तय कर जाना पड़ता है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कसरावद लोहारी रोड से सेल्दा प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवर देवला में वेदा नदी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य अनुबंधानुसार दिनांक 01.08.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। निर्माणाधीन पुल वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया था। जिसकी स्वीकृत राशि रू. 1082.30 लाख है। (ख) वर्तमान में पुल निर्माण की भौतिक प्रगति लगभग 40 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति लगभग 32 प्रतिशत है। संविदाकार को स्वीकृत लागत में से रू. 348.01 लाख का भुगतान किया जा चुका है। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार कसरावद लोहारी रोड से सेल्दा प्लांट मार्ग पर ग्राम सरवर देवला में वेदा नदी पर पुल निर्माण हेतु मेसर्स रुतु इंटरप्राइसेस पुणे (महाराष्ट्र) को कार्यादेश दिनांक 18.09.2018 को प्रदान किया गया था। जिसकी अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक 17.09.2020 थी, किन्तु संविदाकार द्वारा अत्यंत धीमी गति से कार्य करने के कारण उक्त अनुबंध को दिनांक 06.03.2021 को निरस्त किया गया। तदोपरांत पुल निर्माण में शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की गई। शेष कार्य की निविदा स्वीकृति उपरांत पुल निर्माण का कार्य मेसर्स मुनीर अहमद पटेल सनावद को नवीन अनुबंध कर कार्यादेश दिनांक 02.08.2023 को जारी किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अनुबंधानुसार दिनांक 01.08.2025 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है। इस पुल के निर्माण से कुल 13 ग्रामो की कुल 26932 जनसंख्या लाभान्वित होगी, वर्तमान में ग्रामवासियों को रोजगार व बच्चों की उच्च शिक्षा तथा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने में सुविधा होगी, उक्त पुल निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा तथा लोगों को 10 कि.मी. की कम दूरी तय करना होगी।
गैर कृषि उपज विक्रेताओं को लाइसेन्स एवं गोदाम आवंटन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
28. ( क्र. 174 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत सत्र प्रश्न क्रमांक 126 (तारांकित) 16/12/2024 के अनुसार जो 182 व्यापारी कृषि उपज का क्रय-विक्रय नहीं कर रहे हैं, क्या उन व्यापारियों को मंडी समिति ने गोदाम या दुकान, व्यापार के लिए उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ, तो उनके नाम, फर्म का नाम, दुकान/दुकान नं. अनुज्ञप्ति क्रमांक समस्त जानकारी उपलब्ध कराएं एवं उक्त गोदामों/दुकानों को मंडी समिति द्वारा कब तक वापस लिए जावेंगे? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) मण्डी समिति द्वारा 16 गोदाम परिशिष्ठ क्रमांक-03 में दी गई जानकारी में बताया गया कि उपरोक्त 16 गोदाम मंडी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दिए गए। क्या उन सभी के नाम से मंडी समिति का लायसेंस लिए गए हैं? लायसेंस नंबर, अवधि, वैधता सहित सम्पूर्ण 16 गोदामों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 85 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गैर कृषि संबंधी व्यापार मंडी प्रांगण के अन्दर किया जा रहा है, परन्तु मण्डी समिति द्वारा केवल 54 भूखण्डधारियों को ही लीज निरस्त की गई किंतु शेष 31 लायसेन्सधारी की लीज समाप्त क्यो नहीं की गईं? कौन-कौन अधिकारी दोषी है? शेष 31 लायसेंसधारियों की लीज कब-तक समाप्त की जावेगी एवं उपरोक्त 85 गैर मंडी व्यवसाय करने वाले लायसेंस निरस्त कर दुकान एवं भूखण्ड कब तक मंडी समिति अपने पास लेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नांश अनुसार 182 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों में से 12 को गोदाम/दुकान/भूखंड उपलब्ध कराये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आवंटितों को कृषि उपज का व्यापार करने हेतु सचेत किया गया है जिससे शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश अनुसार वर्णित 16 गोदाम में से 10 अनुज्ञप्तिधारियों को तथा शेष 6 सहकारी संस्थाओं को आवंटित किये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नहीं, मंडी समिति उज्जैन द्वारा 54 भूखंडधारियों के आवंटन गैर लायसेंसी होने से निरस्त किये गये थे। 85 भूखंडधारी व्यापारी उक्त से पृथक अन्य है, जिनमें से 78 अनुज्ञप्तिधारी हैं तथा 07 आवंटियों के पास अनुज्ञप्ति नहीं है। उक्त को मंडी समिति द्वारा लायसेंस प्राप्त करने तथा कृषि उपज का नियमानुसार नियमित विपणन करने हेतु लगातार सचेत किया गया हैं, जिससे शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
मानरेगा योजना के अंतर्गत सुदूर एवं खेत सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
29. ( क्र. 175 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में विगत 2 वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने सुदूर सड़क, खेत सड़क के कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ किये गए है? जनपदवार सूची उपलब्ध करावे। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19-11-2024 के अनुसार लिए जाने वाले 24 प्रकार के कार्यों में क्रमांक 15 पर ग्रेवल रोड (सुदूर सड़क) के कार्य लिए जा सकते हैं तो फिर इसी परिपत्र के बिंदु क्रमांक 3 में 3.1 से लगाकर 3.8 तक के निर्देशों को शिथिल कर कम से कम आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 सुदूर सड़क लिए जाने के स्पष्ट निर्देश कब तक प्रसारित किए जाएंगे? (ग) 15वें वित्त या अन्य मद से सुदूर सड़क में सामग्री का अभिसरण करते हुए, 60:40 का पालन करते हुए सुदूर सड़क, खेत सड़क ली जा सकती हैं या नहीं? (घ) क्या शासन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मूलभूत आवश्यक खेत सड़क, सुदूर सड़क योजना को लेकर आगामी बजट में कोई प्रावधान किए जाएंगे जिससे की प्रत्येक पंचायत में एक नवीन सुदूर सड़क, खेत सड़क की स्वीकृति दी जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) पत्र
क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 के बिन्दु
क्रमांक 3.1 से 3.8
तक के
निर्देशों को
शिथिल करने
संबंधी समय-सीमा
निर्धारित
नहीं है। (ग) जी
हां। (घ) मनरेगा
अंतर्गत
निर्माण
कार्यों में
बजट का
प्रावधान नहीं
होता है। मध्यप्रदेश
शासन, पंचायत
एवं ग्रामीण
विकास विभाग
के पत्र क्रमांक
5159
दिनांक 19.11.24
में दिये गये
निर्देशानुसार
नवीन सुदूर
सड़क/खेत सड़क
के कार्य लिये
जा सकते है।
परिशिष्ट
- "अठारह"
प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 187 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन है विस्तृत जानकारी जैसे कि मार्ग निर्माण के दिशा निर्देश, तकनीकी स्वीकृति, डी.पी.आर शेड्यूल ऑफ आइटम, प्रशासकीय स्वीकृति, एल. ओ. एल. कार्य आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराएं? (ख) योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के क्या नियम, शर्तें है? (ग) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें गुणवत्ताविहीन है और रख-रखाव के अभाव में कौन-कौन सी सड़कें जर्जर हालत में है? यदि नहीं, तो विभाग के जिम्मेंदार अधिकारियों के द्वारा प्रमाणीकरण दिया जावे कि सड़क सही हालत में है एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है? (घ) प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं जनमन के तहत श्योपुर विधानसभा में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत है एवं कौन-कौन सी स्वीकृत की जावेगी? विभागीय कार्य योजना की प्रति उपलब्ध कराएं? कार्य योजना बनाते समय क्षेत्रीय विधायक की राय, परामर्श, प्रस्ताव एवं अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है? या नहीं है? यदि हाँ, तो कब-कब अनुमोदन लिया गया प्रमाण सहित अवगत कराएं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। योजना अंतर्गत NRIDA की वेबसाइट में पी.एम.जी.एस.वाय-I के दिशा निर्देश https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_E_J_2015.pdf पी.एम.जी.एस.वाय-II के दिशा निर्देश https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/pdf/PMGSY_Guidelines_Final.pdf पी.एम.जी.एस.वाय -III के दिशा निर्देश https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/PMGSY_III_guidelines.pdf पर उपलब्ध है। तकनीकी स्वीकृति डी.पी.आर. शेडयूल ऑफ आयटम, प्रशासकीय स्वीकृति एवं एल.ओ.ए कार्यादेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के संधारण नीति नियम शर्तें NRIDA की वेबसाइट https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/MP_Maint_Policy.pdf पर उपलब्ध है। (ग) जी नहीं। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित समस्त मार्ग निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण है। रख-रखाव के आभाव में योजना अंतर्गत निर्मित कोई भी सड़क जर्जर हालत में नहीं है। समस्त मार्गों में आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नवीन सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। पीएम जनमन के तहत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत एवं प्रस्तावित सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विभागीय कार्ययोजना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार संबंधित जिले के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय की राय, परामर्श प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है। माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय से लिए गए अनुमोदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
मध्यान्ह भोजन वितरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 190 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा पृथ्वीपुर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायत निवासियों को न देकर अन्य ग्राम पंचायत के स्वसहायता समूह को दे दिया गया है? (ख) उक्त संबंध में क्या किसी अधिकारी के द्वारा जाँच कराई गई है कि ये स्थानीय समूह को क्यों नहीं दिया गया है? सम्पूर्ण जानकारी विवरण सहित उपलब्ध करायें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर शासन के परिपत्र क्र. 7445 दिनांक 05.08.2020 के नियम निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान
[उच्च शिक्षा]
32. ( क्र. 191 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय पिपरई, जिला-अशोकनगर में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी संस्था द्वारा कितने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं दिनांक/नाम एवं पता सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सभी नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा शासकीय महाविद्यालय पिपरई, जिला-अशोकनगर में उपस्थित रहकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किया है? क्या सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक भुगतान कर दिया गया है? नाम एवं पता सहित भुगतान की राशि, दिनांक की जानकारी देवें। (ग) वरिष्ठ कार्यालय से शासकीय महाविद्यालय पिपरई, जिला-अशोकनगर को आउटसोर्स कर्मचारियों के परिश्रमिक भुगतान हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था एवं वर्तमान में कितना भुगतान संबंधित को कर दिया गया है? भुगतान पत्रक की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) यदि भुगतान नहीं किया गया है तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय, पिपरई, जिला अशोकनगर में वर्ष 2022 में सैडमैप द्वारा 19 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया, जिनमें से 17 कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हुये। जिन्हें अक्टूबर 2023 को सेडमेप को वापस कर दिया गया। मार्च 2024 में 17 एवं जुलाई 2024 में 02, कुल 19 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया। जिन्हें दिसंबर, 2024 में सेडमेप को वापस कर दिया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" अनुसार है। (घ) भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.-गुना अन्तर्गत पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी
[सहकारिता]
33. ( क्र. 192 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या-गुना अन्तर्गत जिला कार्यालय में कौन-कौन कर्मचारी पदस्थ हैं। नाम/पता सहित मूलपद एवं वर्तमान में प्रभार के पद की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों में से क्या किसी कर्मचारी/अधिकारी पर लोकायुक्त अथवा ई.ओ.डब्ल्यू. विभाग से कार्यवाही की गई है। नाम एवं प्रकरण संबंधी जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा लोकायुक्त अथवा ई.ओ.डब्ल्यू. की प्रचलित कार्यवाही के चलते किसी कर्मचारी को उच्च पद का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह कदाचरण की श्रेणी में आता है यदि हाँ तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना अंतर्गत जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अटल भूजल योजनान्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का विवरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 193 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अटल भूजल योजनान्तर्गत छतरपुर जिले के किन विकासखंड का चयन किया गया। चयन का आधार क्या था? (ख) इस योजनान्तर्गत छतरपुर जिले में किए गए सभी कार्यों का विवरण (लागत, स्थान चयन के कारण सहित, वर्तमान भौतिक स्थिति) प्रदाय करें। (ग) क्या शासन बिजावर विकासखंड को अटल भूजल योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव देगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) अटल भूजल योजना में बीजावर विकासखण्ड सम्मिलित नहीं होने पर विकासखंड के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए शासन की किस समानांतर योजना से कार्य किया जा रहा है।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अटल भूजल योजनांतर्गत जिला छतरपुर में राजनगर, छतरपुर एवं नौगांव विकासखंडों का चयन किया गया। चयन का आधार जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन के पैरा 1.2 (7) अनुसार वॉटर स्ट्रेस्ड क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन सुधार की दृष्टि से क्षेत्र का चयन किया गया था। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना में नवीन क्षेत्र बढ़ाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं चाहे गये है। (घ) मनरेगा योजनांतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किये जा रहे है साथ ही बिजावर विकासखंड के 12 ग्रामों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत भी जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य किये जा रहे है।
वाटर शेड योजनान्तर्गत किए गए कार्यों का विवरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 194 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा अंतर्गत वाटरशेड योजना कब से प्रारंभ की गई। (ख) वाटर शेड परियोजना अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए क्या मापदंड एवं प्रक्रिया होती है? (ग) बिजावर विधानसभा अंतर्गत वाटर शेड योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य कितनी राशि के किस स्थान पर कब किए गए? इनकी निर्माण एजेंसी कौन थी? मूल्यांकनकर्ता एवं निरीक्षणकर्ता कौन थे। कितने कार्य प्रचलन में एवं कितने प्रस्तावित है। (घ) प्रश्नांश (ग) अंतर्गत उक्त कार्यों को करने एवं स्थान चयन का आधार क्या था। सभी कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक 2.0 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2021-22 से प्रांरभ की गई हैं। (ख) कार्यों को करने के मापदण्ड एवं प्रक्रिया का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन कार्यों का विवरण तथा निर्माण एजेंसी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। कार्यों का मूल्यांकन वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के विकासखण्ड अभियंता द्वारा किया गया है तथा निरीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला परियोजना अधिकारी (वाटरशेड) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा किया गया है। (घ) उक्त कार्यों को करने और स्थल चयन का आधार मुख्यत: मिट्टी का कटाव, सिंचाई/अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की कमी तथा वानस्पतिक आवरण का अभाव होना हैं। कार्यों की भौतिक स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत मजरा-टोला को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 196 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा ग्राम व ग्राम पंचायतों के मजरा-टोलों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें तथा विभाग द्वारा कोई नवीन योजना प्रस्तावित है या बनाई गई है? (ख) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने मजरा-टोला हैं जो मुख्य मार्ग से वर्तमान में जुड़े नहीं है। विकासखण्डवार/ग्राम व ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित मजरा-टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा कोई प्राक्कलन/स्टीमेट तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित मजरों-टोलों को कब तक पक्की सड़कों को जोड़ा जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्तमान में सम्पर्क विहीन बसाहटों को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के दिशा निर्देश दिसम्बर 2024 में प्राप्त हुए हैं, जो कि NRIDA की वेबसाईट https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/document_nrida/PMGSY-IV_Final_Guidelines.pdf पर उपलब्ध है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का परीक्षण किया जा रहा है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में विकासखण्डवार/सम्पर्क विहीन ग्राम व ग्राम पंचायतवार सूची दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मनरेगा के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रावधान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 199 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के तहत बेरोजगारों को वर्ष में किस दर पर कितने दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है? मनरेगा के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का आवंटन किया गया है? (ख) वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा के तहत छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले में कितने बेरोजगारों को कितने दिनों का रोजगार प्रदान कर कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया? वर्षवार, विधानसभावार बतावें। (ग) क्या छिंदवाड़ा पांढुर्णा जिले में मनरेगा के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किए जाने पर रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण हैं? (घ) यदि नहीं, तो वित्तीय 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक सौंसर विधानसभा में मनरेगा के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत कर किस एजेन्सी को नियुक्त किया गया?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक परिवारों को कार्य उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जिलों को राशि आवंटित नहीं की जाती है। जॉबकार्डधारी परिवारों को मजदूरी मद की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है एवं सामग्री तथा प्रशासनिक मद की राशि उपलब्धता के आधार पर राज्य स्तरीय एकल खाते से व्यय की जाती है। छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत निम्नानुसार राशि व्यय की गयी है:-
क्रमांक |
जिला |
वर्ष |
व्यय राशि (रू.लाख में) |
1 |
पांढुर्णा |
2023-24 |
2859.79 |
2 |
पांढुर्णा |
2024-25 |
3193.72 |
3 |
छिंदवाड़ा |
2023-24 |
25174.72 |
4 |
छिंदवाड़ा |
2024-25 |
23799.83 |
(ख) मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक परिवारों को कार्य उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। मनरेगा योजनान्तर्गत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) मनरेगा योजनांतर्गत नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने पर कोई रोक नहीं है। मनरेगा के तहत नवीन कार्यों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना के तहत कार्यों की जानकारी मनरेगा पोर्टल nrega.nic.in की रिपोर्ट R6.12 पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब''अनुसार है।
संबल योजना की अनुग्रह सहायता राशि
[श्रम]
38. ( क्र. 205 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न दिनांक तक रिंकी बाई, बूंदा बाई, मधु केवट, सरला भूमिया, अजय महोबिया, कैलाश कश्यप, विजय रजक, दीपाली जायसवाल, सुमन मनवारे, प्रकाश कोल, रामबहारे केशरवानी, पंकज पालीवाली, रविशंकर चक्रवर्ती, शंकर लाल रैकवार, राजेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य 83 हितग्राहियों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्यों एवं कब तक भुगतान किया जायेगा? समय-सीमा बताएं। (ग) क्या संबल योजना के पंजीकृत पात्र हितग्राही की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अनुग्रह सहायता राशि देने हेतु समय-सीमा निर्धारित है? (घ) यदि नहीं, तो क्या समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक के आधार पर जानकारी उपलब्ध है, जिस कारण से केवल नाम के आधार पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। पंजीयन क्रमांक सहित सूची प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकेगी। (ख) संबल योजना के पंजीयन पात्र हितग्राही की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अनुग्रह सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृति एवं डिजीटल हस्ताक्षर उपरांत बजट उपलब्धता के आधार पर मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में दी जाती है। (ग) अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरण 7 कार्य दिवस में सत्यापन कार्यवाही उपरांत निराकरण किये जाने के निर्देश है, परन्तु अनुग्रह सहायता राशि भुगतान किये जाने की समय-सीमा नहीं है। (घ) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंट विधान सभा के लंबित संबल कार्ड
[श्रम]
39. ( क्र. 207 ) श्री
अशोक ईश्वरदास
रोहाणी : क्या
श्रम मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) जबलपुर
जिले में संबल
कार्ड के
कितने प्रकरण लंबित
है? (ख) जबलपुर
केंट विधान
सभा में मृत्यु
के उपरांत
मिलने वाली
सहायता राशि
कितने हितग्राहियों
की लंबित है? (ग) लंबित
सहायता राशि
हितग्राहियों
के परिवारों
के खातों में
कब भेजी
जावेगी कृपया
जानकारी दें
एवं समय-सीमा बताएं।
श्रम
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट के
प्रपत्र-''अ''
अनुसार
है। (ख) जानकारी
संलग्न परिशिष्ट के
प्रपत्र-''ब''
अनुसार
है। (ग) मुख्यमंत्री
जन कल्याण
संबंल योजनांतर्गत
अनुग्रह
सहायता
भुगतान एक सतत्
प्रक्रिया है, योजनांतर्गत
प्रत्येक
सिंगल क्लिक
कार्यक्रम
में भुगतान
मृत्यु
दिनांक के
क्रमानुक्रम
में बजट उपलब्धता
अनुसार किया
जाता है।
बांदरी महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय प्रारंभ किया जाना
[उच्च शिक्षा]
40. ( क्र. 210 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खुरई अन्तर्गत खुरई, मालथौन एवं बांदरी महाविद्यालयों में विषयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है? रिक्त पदों पर कब तक पूर्ति की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बांदरी महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय की कक्षायें कब से प्रारंभ कर दी जावेंगी? (ग) क्या खुरई महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय जनभागीदारी (स्व-वित्तीय) से संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस संकाय को कब से शासनाधीन कर दिया जावेगा? (घ) क्या मालथौन महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की दर्ज संख्या अधिक होने के बाद भी नवीन पद स्वीकृत नहीं किये गये? कब तक स्वीकृति दी जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के संबंध में कुछ विषयों की चयन सूचियां जारी की जा चुकी हैं। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान आमंत्रित कर अध्यापन कार्य संचालित है। (ख) बांदरी के 20 से 30 कि.मी. की परिधि में कुल 06 विद्यालय संचालित हैं जिसमें 12वीं में वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 66 है जबकि विद्यार्थियों की संख्या 200 होना चाहिए। इस प्रकार विभागीय मापदंडों की पूर्ति नहीं होने से बांदरी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 21-7/2019/38-2, भोपाल, दिनांक 08.07.2021 अनुसार शासकीय महाविद्यालय, मालथौन में अर्थशास्त्र विषय का 01 नवीन पद स्वीकृत किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजनांतर्गत स्वीकृत व भुगतान हुए प्रकरणों की जानकारी
[श्रम]
41. ( क्र. 211 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 एवं 2024-25 में संबल योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं भुगतान हुये प्रकरणों का जनपदवार व निकायवार ब्यौरा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शेष प्रकरणों के लंबित होने के कारणों सहित यह भी बतायें कि कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) खुरई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 एवं 2024-25 की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
टीकमगढ़ में पदस्थ उपायुक्त के विरूद्ध शिकायतों की जांच
[सहकारिता]
42. ( क्र. 218 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में पदस्थ उपायुक्त द्वारा कोई शासकीय कार्य न कर केवल नाम मात्र की सर्विस कर रहे है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी के विरूद्ध प्रदेश स्तर पर कितनी-कितनी शिकायतें किन-किन कार्यों के संबंध में कितने-कितने समय से लंबित है? शिकायतकर्ता का नाम शिकायत का विवरण सहित विस्तृत विवरण दें। (ग) क्या विधान सभा सत्र 15 जुलाई 2024 को प्रश्न क्र. 3407 प्रश्नकर्ता द्वारा किया गया था जिसमें कार्यवाही प्रचलन में है लेख किया था? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित जांच क्या पूर्ण हुई है यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होगी?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायतों द्वारा अनाधिकार कार्यों का किया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 219 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.ई.ओ. जनपद पंचायत टीकमगढ़ द्वारा अपने कार्यालय से पत्र क्रमांक /स्था./मनरेगा/ ज.प./2024/2385 टीकमगढ़ दिनांक 17/09/2024 समस्त सचिव/ग्रा.रो.सहा. को लिखा था जिसमें पंचायतों में खाली पड़ी राजस्व की जमीनों को अमित कुमार खरे हरीतिका झांसी को उन्नत कृषि प्रशिक्षण के नाम पर देने का लेख किया था? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित राजस्व भूमि को किसी स्वयं सेवी संस्था को देने का अधिकार शासन द्वारा सी.ई.ओ. जनपद पंचायत को दिये गये हैं। यदि हाँ, तो शासनादेश बतावें यदि नहीं, तो अधिकारविहीन आदेश कर शासन की करोड़ों रूपयों मूल्यों की भूमि कैसे दे दी गई है। (ग) क्या ग्राम पंचायत माडूमर एवं ग्राम पंचायत चरपुवां की राजस्व की भूमि का वन अधिकार समझौता लेख कर पंचायतों द्वारा हरितका को जमीनों का आधिपत्य दिलवा दिया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित षडयंत्र में जनपद टीकमगढ़ की और कितनी पंचायतें हैं, जिन्होंने ऐसे लेख कर जमीन खुर्द-बुर्द की है। इनके विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारी क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे है? कब तक जांच कर कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़ द्वारा किसी भी पत्र के माध्यम से खाली पड़ी जमीनों को हरीतिका संस्था को देने का लेख नहीं किया गया है। अपितु उक्त पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 17.09.2024 द्वारा शासन नियमानुसार वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सहयोग करने का लेख ग्राम पंचायतों को किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। ऐसे सभी अनुबंध जो ग्राम पंचायतों ने हरीतिका संस्था के साथ किए थे, उनको निरस्त कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत माडूमर एवं चरपुवां द्वारा केवल वृक्षारोपण हेतु हरीतिका संस्था से अनुबंध किया गया था, जिसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का जमीनों का आधिपत्य हरीतिका संस्था को नहीं दिलाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार। (घ) ग्राम पंचायत चरगुवां एवं माडूमर के अतिरिक्त ग्राम पंचायत दरगुंवा, बुडेरा, नन्हीटेहरी, लक्ष्मणपुरा, सूडाधर्मपुरा द्वारा भी हरीतिका संस्था से अनुबंध किए गए थे, जिन्हें वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार।
पन्ना जिले में सहकारी बैंक की वित्तीय अनियमितता की जांच
[सहकारिता]
44. ( क्र. 223 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना, जिला पन्ना में बैंक के ही कर्मचारियों से कराई गई जांच के अनुसार वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 तक लगभग 1 करोड़ 85 लाख का गबन मुख्यालय स्तर पर हुआ है? यदि हाँ, तो क्या उक्त गबन जब लगातार 2017 से होता रहा तो बैंक में पदस्थ महाप्रबंधक/प्रभारी महा प्रबंधक एवं लेखाकक्ष प्रभारी दोषी नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रकरण में तत्समय पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी/लेखाकक्ष प्रभारी इसके लिए जवाबदार नहीं है? यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ, तो इन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या बैंक के वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पन्ना द्वारा बैंक के ही कर्मचारियों को उक्त गबन की जांच में संवर्गीय अधिकारियों को बचाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित प्रकरण की जाँच को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सागर द्वारा पत्र लिख कर दूषित एवं अपूर्ण बताया गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। क्या जिस जाँच को दूषित एवं अपूर्ण बताया गया है उसकी पूर्ण और निष्पक्ष जांच न कराये जाने के लिए वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोषी नहीं हैं?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जाँच अनुसार बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी महाप्रबंधक को दोषी नहीं पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार लेखा कक्ष प्रभारी श्री राजेश कोरी एवं लिपिक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुंदेला को दोषी पाया गया है। तत्कालीन महाप्रबंधक श्री मानवेन्द्र सिंह को कार्यवाही में देरी का दोषी पाया गया है जिस हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया। लेखा कक्ष प्रभारी श्री राजेश कोरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच दिनांक 22.07.2024 से संस्थित की गई है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बरखेड़ा नाथू में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
45. ( क्र. 242 ) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की क्या कार्ययोजना है? यदि क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है तो इसका निर्माण कब तक होगा? (ख) बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को सीधे राजा भोज एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्ययोजना बनायी गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 118, दिनांक 04.10.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण 03 चरणों में किया जा रहा है, जिसके तहत् प्रथम चरण में एथलेटिक ट्रेक, हॉकी स्टेडियम एवं फुटबाल स्टेडियम निर्माण, द्वितीय चरण में इण्डोर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है तृतीय चरण में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है। (ख) स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, बरखेड़ा नाथू राजा भोज एयरपोर्ट से सीधा जुड़ा हुआ है।
आयुष विभाग के चिकित्सा पद्धति की औषधालयों का संचालन
[आयुष]
46. ( क्र. 252 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में आयुष विभाग के चिकित्सा पद्धति के कितने औषधालय संचालित हो रहे हैं और नागदा खाचरोद विधानसभा में इनकी संख्या कितनी है? (ख) क्या भविष्य में नागदा खाचरोद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या नए आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने की शासन की कोई योजना है?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन जिले में आयुष विभाग अंतर्गत 29 आयुर्वेद, 4 होम्योपैथी, 1 यूनानी औषधालय एवं 1 आयुष विंग संचालित है। 07 आयुष औषधालय संचालित है। (ख) जी नहीं। कोई योजना संचालित नहीं है।
कृषि अनुदान योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 261 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन प्रवर्तित हितग्राही मूलक संचालित किन-किन कृषि अनुदान योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? कितने-कितने हितग्राही कृषकों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत/वितरित की गई। अनुदान की स्वीकृत कितनी राशि दी गई? कितनी राशि नहीं दी गई एवं क्यों? लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की योजनावार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में कितने-कितने स्वीकृत हितग्राहियों को किस मान से स्वीकृत कितनी-कितनी राशि कब से नहीं दी गई हैं एवं क्यों? किन-किन योजनान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य से कितने-कितने प्रतिशत किसानों को राशि स्वीकृत नहीं की गई एवं क्यों? कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कितने-कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये? कितने हितग्राही कृषकों को कितनी राशि के कृषि यंत्र एवं सिंचाई के उपकरण प्रदाय किये गये एवं इन्हें अनुदान की कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई। कृषि यंत्रों एवं सिंचाई के उपकरणों का क्रय एवं प्रदाय की किस स्तर पर क्या व्यवस्था की गई? क्या शासन इसमें की गई वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन प्रवर्तित हितग्राही मूलक संचालित कृषि अनुदान योजनाओं की वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की योजनावार आवंटित राशि, हितग्राही कृषकों को स्वीकृत राशि, लक्ष्य एवं पूर्ति तथा शेष राशि की योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–''1'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य योजनाओं में स्वीकृत हितग्राही, राशि एवं योजनाओं में हितग्राहियों के योजनावार अनुदान के शेष रहने का कारण प्रश्नांश 'क' के जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–''1'' अनुसार है। केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के लक्ष्य घटकवार प्राप्त होते हैं न कि कृषकवार। जिन पात्र कृषकों द्वारा योजना प्रावधान अनुसार आवेदन किये हैं। उन्हें पात्रतानुसार अनुदान राशि प्रदाय की गई है। (ग) प्रश्नांश (क) में ई-कृषि यंत्र योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों/अनुदान राशि, अस्वीकृत आवेदन एवं कृषि यंत्रों के कीमत से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–''2'' अनुसार है। प्रश्नांकित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत वितरित सिंचाई यंत्र यथा स्प्रिंकलर सेट/पाईपलाईन की किसानवार योजनावार एवं प्रदाय अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–''3'' अनुसार है। ई-कृषि यंत्र योजनान्तर्गत जिलों को प्रदाय लक्ष्यानुसार आवदेन ऑनलाईन कृषकों से आमंत्रित किये जाते हैं। कृषक स्वेच्छा से कृषि यंत्र क्रय करता है। जिले अंतर्गत उक्त से संबंधित वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश का उत्तर उपस्थित नहीं होता है।
संबल योजना-2 एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को आवंटित राशि
[श्रम]
48. ( क्र. 262 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर को संबल योजना-2 मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई हैं एवं कितने-कितने हितग्राही मजदूरों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि दी गई हैं तथा कितने हितग्राहियों को कब से कितनी आर्थिक सहायता राशि वितरित नहीं की गई हैं एवं क्यों? बतलावें। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में शासन ने कब से कितनी-कितनी राशि आवंटित नहीं की हैं। राशि आवंटन के अभाव में कितने-कितने पीड़ित हितग्राहियों, पीड़ितों के आश्रितों को कब से कितनी-कितनी आर्थिक सहायता राशि वितरित नहीं की गई हैं। हितग्राहियों के कब से कब तक आवेदन पत्र जमा नहीं किये गये हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत कितने गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने-कितने व्यक्तियों की सामान्य मृत्यु, दुर्घटनाओं में मृत्यु व कितने-कितने स्थाई रूप से अस्थाई रूप से दिव्यांग हुये पात्र हितग्राहियों, मृतकों के आश्रितों को किस मान से कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई हैं। कितने हितग्राही आर्थिक सहायता से वंचित हैं? वर्षवार जानकारी दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि जिले अथवा निकाय को आवंटित न होकर सिंगल क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में निकाय द्वारा नियमानुसार पात्रता व स्वीकृति के आधार पर जारी की जाती है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत 12 अगस्त 2023 तक की मृत्यु वाले तथा दिनांक 01/12/2024 तक डिजीटली हस्ताक्षरित व स्वीकृत प्रकरणों में बजट उपलब्धता दिनांक 04 दिसम्बर 2024 को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत 12 अगस्त 2023 तक की मृत्यु वाले तथा दिनांक 01/12/2024 तक डिजीटली हस्ताक्षरित व स्वीकृत प्रकरणों में दिनांक 04 दिसम्बर 2024 को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि आवंटित की गई है। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता के डिजीटली हस्ताक्षरित व स्वीकृत 1461 प्रकरणों में राशि रू. 27 करोड़ 16 लाख की राशि के प्रकरण स्वीकृत है। संबल 2.0 पोर्टल पर अप्रैल 2024 से सितम्बर 2024 तक अपडेशन की प्रक्रिया चालू होने के कारण पोर्टल पर आवेदन नहीं लिये जा सके थे। अक्टूबर 2024 से ऑनलाईन आवेदन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। पोर्टल के माध्यम से निंरतर आवेदन प्राप्त हो रहे है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/मनरेगा द्वारा किये जा रहे कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 305 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी जिला अंतर्गत जनपद पंचायत निवाड़ी व पृथ्वीपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक कहां-कहां और कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये है। ग्रामवार, वर्षवार व राशिवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके है, कितने कार्य अधूरे हैं बतावें और अधूरे कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे, बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नगत् अवधि में कराये गये कई निर्माण कार्य ऐसे भी हैं जो गुणवत्ताहीन हैं व कई निर्माण कार्य मौके पर न होने पर भी राशि निकाल ली गई है, इसके बावजूद भी उक्त कार्यों के मूल्यांकन व सत्यापन भी किये गये हैं, क्या उक्त निर्माण कार्यों की राज्य स्तरीय जांच दल गठित कर जांच कराई जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि उक्त निर्माण कार्यों का मूल्यांकन व सत्यापन कब-कब किया गया है, सत्यापन व मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों का नाम भी बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 06 कार्य स्वीकृत है, जिनमें से 02 कार्य प्रगतिरत है एवं 04 कार्य अप्रारंभ है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नगत अवधि में कराये गये कार्य गुणवत्तायुक्त है। मौके पर किये गये कार्य मौजूद है। कार्यों का मूल्यांकन व सत्यापन के पश्चात ही कार्यों का भुगतान किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेल विकास हेतु गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
50. ( क्र. 308 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निवाड़ी में विभाग द्वारा युवाओं के लिए खेल विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? नाम एवं स्थान तथा कार्यरत अधिकारियों की जानकारी दें। (ख) क्या जिला मुख्यालय निवाड़ी में युवाओं के खेल सुविधाओं के विकास हेतु कोई सर्वसुविधायुक्त शासकीय स्पोर्ट कॉम्पलेक्स या स्पोर्ट क्लब स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो क्या निवाड़ी जिला मुख्यालय पर शासकीय स्पोर्ट कॉम्पलेक्स या स्पोर्ट क्लब स्थापित करने पर विचार किया जायेगा? (घ) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, योजनावार व्यय सहित संपूर्ण जानकारी देवें? विभाग द्वारा निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में खेल गतिविधियों के विकास के लिए क्या-क्या प्रपोजल तैयार किये गये हैं? क्या जिला स्तर पर भी कोई प्रपोजल तैयार कर विभाग को प्रेषित किया गया है? (ड.) निवाड़ी जिले में खेल गतिविधियों के विकास हेतु विभाग द्वारा कितने खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये गये है। यदि वर्तमान में खेल गतिविधियों के संचालन हेतु कोई प्रशिक्षक नियुक्त नहीं है इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला निवाड़ी में विभाग द्वारा युवाओं के खेल विकास हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है तथा सुरेन्द्र पाल डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला निवाड़ी को अपने कार्य के साथ-साथ कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला निवाड़ी के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार (आहरण संवितरण तथा कार्यालय प्रमुख सहित) आगामी आदेश पर्यन्त तक सौंपा गया है जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) जिला मुख्यालय निवाड़ी में खेल और युवा कल्याण विभाग की भूमि पर नगर परिषद् निवाड़ी द्वारा मिनी स्टेडियम एवं इंडोर हॉल का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। (ग) प्रश्नोत्तर-ख के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा योजनाओं एवं व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। विभाग द्वारा निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में खेल गतिविधियों के विकास के लिये कोई प्रपोजल वर्तमान में तैयार नहीं किये गये है एवं जिला स्तर से भी कोई प्रपोजल विभाग को प्रेषित नहीं किये गये है। (ड.) निवाड़ी जिले में खेल गतिविधियों के विकास हेतु विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर फुटबॉल खेल प्रशिक्षक कु. निशा बेस, खेलों इण्डिया स्मॉल सेन्टर योजना अंतर्गत पदस्थ है एवं विकासखण्ड पृथ्वीपुर में श्रीमती ज्योति परमार, संविदा ग्रामीण युवा समन्वयक के पद पर पदस्थ है।
05वां वित आयोग की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
51. ( क्र. 312 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले को 05वां वित आयोग अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गई है? वर्षवार, कार्यवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश ''क'' में प्राप्त राशि से विधानसभा क्षेत्र भितरवार में किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार, कार्यवार पंचायत वार जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) प्रश्नांश ''ख'' में उपलब्ध कराई गई राशि से स्वीकृत किये गये कार्यों पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई है और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायत वार, वर्षवार, कार्यवार सूची उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश ''ग'' में उल्लेखित कार्यों में व्यय राशि एवं कार्य की पूर्णतः में कोई विलंब हुआ है? यदि हाँ, तो विलंबकर्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (घ) उल्लेखित कार्यों में व्यय एवं पूर्णता में विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
52. ( क्र. 329 ) श्री मुरली भँवरा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर में कौन-कौन से विषय कब से संचालित है, कौन-कौन से विषय नियमित, स्ववित्तीय, जनभागीदारी, अथवा प्रायवेट से संचालित है, स्ववित्तीय एवं प्रायवेट विषय कब से संचालित है, उन्हें नियमित में कब तक लिया जाना प्रस्तावित है, नहीं तो क्यों? क्या क्षेत्र के महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री आफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, हाँ तो कब तक? (ख) विकासखण्ड मुख्यालय पर विज्ञान, कृषि, संस्कृत विषय कब तक प्रारंभ किए जाएगे? जो आस-पास के क्षेत्र में भी नहीं होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है एवं रूचि नहीं होने पर भी मजबूरी में जो विषय संचालित है, उनका अध्ययन करना पड़ रहा है, अथवा अन्यत्र जाना पड़ता है? (ग) बागली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालय क्या शासकीय भवन में संचालित है, यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा भवन निर्माण प्रस्तावित है, हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यो? (घ) उल्लेखित महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत, रिक्त, भरे है, सूची सहित विवरण दें? क्या संविदा एवं अतिथियों के भरोसे उक्त महाविद्यालय संचालित किए जाकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कब तक रिक्त पदों पर पूर्ति की जावेगी? उक्त महाविद्यालयों में कौन-कौन सी सुविधा है एवं कौन सी नहीं है, किन सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? (ड.) देवास जिले में कितने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय संचालित है। क्या बागली विकासखंड में संस्कृत मा.विद्यालय विगत वर्ष 1960 के लगभग से संस्कृत मा.वि. संचालित है, जिसे प्रोन्नत करने के प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुए? क्या शासन की संस्कृत विद्यालयों को प्रोन्नत एवं संस्कृत महाविद्यालयों को प्रारंभ करने की कोई योजना है? हां, तो कब तक? बागली क्षेत्र में संचालित संस्कृत महाविद्यालय को कब तक प्रोन्नत किया जाएगा? जबकि उक्त संस्कृत शाला में प्रतिवर्ष अधिकाधिक विद्यार्थी अध्ययन करते है एवं नगर में निजी संस्कृत पाठशाला भी संचालित है, जिससे वहां के विद्यार्थीगण उक्त संस्कृत शाला में उच्च शैक्षणिक व्यवस्था नहीं होने से अन्यत्र जा रहे है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों को नियमित पाठ्यक्रमों में परिवर्तित किये जाने में कठिनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 145/132ए/168/स्ववि/आउशि/योजना/ 2023, दिनांक 06/04/2023 के द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर स्ववित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) बागली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीन शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें से शासकीय महाविद्यालय बागली एवं शासकीय महाविद्यालय सतवास स्वयं के भवन में संचालित है एवं शासकीय महाविद्यालय उदयनगर वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयनगर में संचालित है। शासकीय महाविद्यालय उदयनगर के भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव दिनांक 11/02/2025 को स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। जी नहीं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। विभाग को चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान आमंत्रित है। मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय संचालित नहीं है। विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
कुलगुरू की नियुक्ति में अनियमितताएं
[उच्च शिक्षा]
53. ( क्र. 330 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के दिनांक 16.12.2024 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 318) के उत्तर में कुलगुरू की नियुक्ति मानकों के विपरीत करने के संबंध में बताया है कि मापदण्डों के विपरीत नियुक्त कुलगुरू की नियुक्ति को अमान्य कर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलगुरू को तत्काल पदच्युत कर कार्यवाहक कुलगुरू की नियुक्ति योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार करने के निर्देश दिये गये? वर्तमान में प्रकरण के कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यावेदन और अभिलेखों का परीक्षण समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है? (ख) प्रश्न के उत्तर में शासन द्वारा दिये गये निर्देश का पालन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रकरण में अभ्यावेदन और अभिलेखों का परीक्षण समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन कार्यवाही पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो क्या तथ्य उजागर हुए है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जी नहीं। (ख) प्रश्नांकित निर्देश मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए थे। परीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रथमत: 32 विश्वविद्यालयों के कुलगुरूओं की नियुक्ति आयोग द्वारा अमान्य कर कुलाधिपतियों को कुलगुरू को पदच्युत करने हेतु सूचित किया गया था। उक्त 32 विश्वविद्यालयों से प्राप्त अभ्यावदेनों का परीक्षण पुन: समिति से आयोग द्वारा कराया गया। परीक्षणोपरांत 15 विश्वविद्यालयों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कुलगुरू की नियुक्ति को आयोग द्वारा मान्य करने की प्रक्रिया की गई, 02 विश्वविद्यालयों में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष 15 विश्वविद्यालयों में अमान्य किए गए कुलगुरू को पदच्युत करते हुए कार्यवाहक कुलगुरू की नियुक्ति की गई है तथा इन विश्वविद्यालयों में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हां। शेष जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है।
ग्राम पंचायत पिपल्या के निर्माण कार्य की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 331 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 176 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा कलेक्टर धार को धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपल्या में किये गये निर्माण कार्यों की जांच एवं कार्यवाही कराने के संबंध में पत्र दिया है? यदि हाँ, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। (ख) पत्र में निर्माण कार्यों की सूची में उल्लेखित कार्यों की कब-कब जांच की गई? (ग) जांच में किन-किन को दोषी पाया गया? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। जांच दल गठित कर शिकायत की जांच कराई गई है निर्माण कार्यों में अनियमितता पायी जाने पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जांच दल द्वारा दिनांक 17.02.2025 से 21.02.2025 तक सूची में उल्लेखित निर्माण कार्यों की जांच की गई। (ग) जांच में तत्कालीन सरपंच एवं तत्कालीन सचिव दोषी पाये गये हैं। दोषियों के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है।
पंचायतों में खेल मैदान निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 336 ) श्री
इंजीनियर
हरिबाबू राय : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) जिला
अशोकनगर में
कितनी
पंचायतों में
खेल के मैदान
मनरेगा से
निर्मित हुए
है? कौन-कौन
सी पंचायतों
में मनरेगा से
खेल के मैदान
बन चुके है
किन-किन
पंचायतों में
कितना-कितना
मनरेगा के तहत
खर्चा किया
गया है? (ख) जिन
ग्राम
पंचायतों में
मनरेगा से खेल
के मैदान
निर्मित हुए
है व्यय भी हो
चुका हैं।
क्या
अधिकारियों
द्वारा उनका
भौतिक
सत्यापन कर
लिया गया है
कि वे पूर्ण
रूपेण खेलने
के योग्य निर्मित
हो चुके है? (ग) यदि
इन खेल के
मैदानों का
पैसा
पंचायतों
द्वारा निकाल
लिया गया है
परंतु खेल के
मैदान निर्मित
ही नहीं हुए
है। इन
पंचायतों के
नाम एवं निकाली
गई मनरेगा की
राशि का ब्यौरा
भी दें इन
पंचायतों के
सरपंचों
सचिवों के विरुद्ध
शासन द्वारा
क्या कार्यवाही
की गई है
कौन-कौन से
पंचायतों के
सरपंचों सचिव
के विरुद्ध
कार्यवाही की
गई है।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जिला
अशोकनगर
अंतर्गत कुल 256 ग्राम
पंचायतों में 463 खेल
मैदान
स्वीकृत किये
गये जिनमें 453 पूर्ण
एवं 10
प्रगतिरत है।
जिन पर राशि 765.79 लाख रु.
व्यय किया
गया है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख) जिन
ग्राम
पंचायतों में
खेल मैदान
निर्मित हुये
हैं उनका
भौतिक
सत्यापन
अधिकारियों
द्वारा किया
गया है।
मनरेगा
अंतर्गत
ग्राम पंचायतों
में खैल-मैदान
सत्यापन के
दौरान खेलने
योग्य पाये
गए। (ग) ग्राम
पंचायत
मलउखेडी, जनपद
पंचायत
अशोकनगर के
सरपंच एवं
सचिव द्वारा
राशि 25488/- आहरण
कर खेल मैदान
का निर्माण
कार्य नहीं
कराये जाने से
म.प्र. पंचायत
राज एवं ग्राम
स्वराज
अधिनियम 1993 की धारा-89 के तहत
प्रकरण
पंजीबद्ध है।
यह कार्य 10 प्रगतिरत
कार्यों में
सम्मिलित है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत मार्ग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 354 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर अंतर्गत विगत पांच वर्षों में किन-किन मार्गों की स्वीकृति हुई है। तकनीकि स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा की दिनांक, कार्यादेश दिनांक, कार्यपूर्णता दिनांक सहित स्वीकृति राशि की जानकारी कार्य के नाम सहित देवें. (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित कितनी सड़कें गारंटी अवधि में हैं। क्या यह सड़कें गारंटी अवधि में होने के पश्चात भी जो सड़कें जीर्ण-शीर्ण होकर खराब हो चुकी हैं एवं आवागमन योग्य नहीं है, विभाग द्वारा उक्त मार्गों की मरम्मत कर आवागमन योग्य बनाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत मार्गों की गुणवत्ता का निरीक्षण किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति तथा निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाईं गई, यदि हाँ, तो गुणवत्ताविहीन कार्य पाये जाने पर निर्माण एजेंसी, ठेकेदार एवं दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। ब्लैक लिस्टेड हुई कंपनी का नाम पता सहित छायाप्रति उपलब्ध करावें साथ ही बतावें कि जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है वही कंपनियां अन्य नाम से तो कार्य नहीं कर रही हैं, यदि हाँ, तो उसकी भी नाम पता सहित सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर अंतर्गत विगत 05 वर्षों में स्वीकृत किए गए मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा पुष्पराजगढ़ में विगत 05 वर्षों में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित 15 मार्ग 05 वर्षीय अनुरक्षण गारंटी अवधि में हैं। जी नहीं, कोई भी सड़क जीर्ण-शीर्ण होकर खराब नहीं हुई है। समस्त मार्गों में आवागमन सुचारू रूप से चालू है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' के संबंध में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों की गुणवत्ता का निरीक्षण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। 15 मार्गों का विभिन्न स्टेज पर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एवं स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा 45 निरीक्षण किए गए जिसमें क्वालिटी मॉनिटर द्वारा 43 निरीक्षण में संतोषप्रद श्रेणी प्रदान की गई। 02 निरीक्षण में एस.आर.आई. श्रेणी प्रदान की गई। समस्त मार्गों में निर्धारित मापदण्डानुसार संधारण कार्य किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जैविक खेती को बढ़ावा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
57. ( क्र. 355 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत विगत पांच वर्षों में आत्मा परियोजना द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किन-किन किसानों को, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का कैंचुआ प्रदाय किया गया। उक्त वर्षों में किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये? हितग्राहियों का नाम पता, प्रयोजन एवं स्वीकृत (व्यय) राशि की जानकारी विधासनभा क्षेत्रवार उपलब्ध करावें। (ख) क्या उप संचालक कृषि एवं परियोजना संचालक (आत्मा) जिला अनूपपुर पर शासकीय राशि का गबन करने, भ्रष्टाचार एवं शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी कर शासकीय राशि के दुरूपयोग के मामले में निलंबित कर विभागीय जांच कराये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा विभाग को पत्र लिखा गया था, कलेक्टर, अनूपपुर की सिफारिश पर विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? शासन द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, यदि नहीं, तो इस अवमानना के दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। शासन के जांच प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा क्या है एवं इस संबंध में शासन के क्या दिशा निर्देश हैं, छायाप्रति उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नांश से संबंधित कार्य विभागीय मद से नहीं किया गया है। जिला अनूपपुर में विगत 05 वर्ष की अवधि में वर्ष 2019-20 में जिला खनिज मद अन्तर्गत 2000 कृषकों को जैविक खेती को बढावा देने हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कृषकों को केचुआ प्रदाय किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट से संबंधित शिकायत पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, रीवा के पत्र क्रमांक/ई.ओ.डब्ल्यू/423/2025 रीवा, दिनांक 19.02.2025 के अनुसार आर्थिक अपराध क्रमांक 19/2025 दर्ज की गई है तथा प्रोजेक्ट से संबंधित मूल अभिलेख जब्त किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। एफ.आई.आर. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''2'' अनुसार है एवं अभिलेख जब्ती पत्रक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। मूल अभिलेख जब्त होने के कारण शेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रोजेक्ट से संबंधित सामान्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। कार्ययोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''5'' अनुसार है एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''6'' अनुसार है। (ख) जी, हाँ। कलेक्टर जिला अनूपपुर द्वारा पत्र क्रमांक/3194/अ.कले./शिका./जांच/2024 दिनांक 16/07/2024 से विभाग को लिखा गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''7'' अनुसार है। कार्यवाही शासन में विचाराधीन है।
नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा हेतु निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 358 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधान सभा अंतर्गत मांडव से हिरापुर तक वन जंगल का रास्ता होने के कारण मां नर्मदा परिक्रमावासियों की मांडव आने-जाने में घाट उतरते समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा विगत दिनों महान संत श्री दादा गुरू की परिक्रमा के समय भी काफी असुविधा हुई थी? (ख) क्या माँ नर्मदा परिक्रमावासियों की सुविधा हेतु (1) माण्डव पहाड़ी के नीचे दाई तरफ पथ निर्माण और पथ कटिंग कार्य (2) P.M. रोड बंजारी से माता सबरी आश्रम तक पथ निर्माण और पथ कटिंग कार्य (3) माता सबरी आश्रम के पास टीनशेड निर्माण कार्य (4) सामुदायिक भवन मांडव पहाड़ी के पास कार्य स्टाम्प शुल्क मद से स्वीकृत किये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत हो जायेगा? यदि नहीं, हो तो किस कारण स्पष्ट करें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य स्वीकृत किये जाते है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
यूजीसी एवं विभाग प्रमुख के आदेशों का पालन
[उच्च शिक्षा]
59. ( क्र. 362 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्र. मिसिल सं. 20-219/2024 (सी.पी. पी.-1/पी यू) दिनांक 03/01/2025 द्वारा जारी प्रेषित पत्र पीएस, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन को प्राप्त को हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में क्या उल्लेख किया गया है? पत्र की प्रति सहित बतायें। (ख) उपरोक्तानुसार पत्र प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा करने हेतु किसे और क्या निर्देशित कर पत्र जारी किये गये है? संबंधितों द्वारा कब और कितने पत्र पर कार्यवाही की गई? आदेश, निर्देश की प्रति, विभाग द्वारा कार्यवाही उपरांत आपको प्राप्त पत्रों की प्रति सहित बतायें। क्या उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में संपादित कर आयोग को अवगत कराने हेतु कोई टीप अंकित की गई है? यदि हाँ, तो उसके उपरांत प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं होने पर विभाग के कितने अधि./कर्म. पर जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? निश्िचत समय-सीमा बताये तथा अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ है सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 238/अ.पु.स./उ.शि./2025 दिनांक 23/12/2024 को क्या आदेश जारी किये गये थे? आदेश की प्रति सहित विस्तृत जानकारी दें। इस संबंध में मुख्य सचिव के ईमेल cs@mp.nic.in पर दिनांक 09/02/2025 समय 4.38 PM पर एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है? उक्त पत्र पर कब और क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? शिकायती पत्र की प्रति सहित बतायें। दिनांक 15/01/2025 म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को लो.सू.अ. के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुये है? आवेदन में क्या जानकारी चाही गई थी? आवेदन पत्र की प्रति एवं चाही गई जानकारी दें?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्नांकित पत्र विभाग में आना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''1'' अनुसार है। जी हां। निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाती है। शिकायती पत्र की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''2'' अनुसार है। दिनांक 15/01/2025 को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के लोक सूचना अधिकारी को 07 आवेदन प्राप्त हुए थे, आवेदन की प्रति एवं चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''3'' अनुसार है।
स्वीकृत पंचायत एवं सामुदायिक भवन का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 363 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधोहस्ताक्षरकर्ता का पत्र क्र. 765 दिनांक 07.01.25 जो आयुक्त, पंचायत राज, भोपाल को प्रेषित किया गया था पत्र प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्िचत कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्िचत की गई? संबंधित अधि./कर्म. का नाम, पदनाम, कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बतायें। (ख) क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो आदेश के उल्लंघन पर विभाग में किन-किन के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी? बतायें। यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतायें। (ग) उपरोक्तानुसार कब तक राशि आरोन तहसील के ग्राम पंचायत बरोद को जारी की जायेगी? निश्िचत समयावधि बतायें। विलंब के लिये एवं गलत कार्यवाही के लिये विभाग किन के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा? (घ) जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक गुना, राजगढ़, अशोकनगर जिले में कितने नवीन पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन के प्रकरण प्राप्त हुये? उनमें से कितने प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर कितनी राशि जारी की गई है? जिलेवार, तहसीलवार पंचायतवार गौशवारा बनाकर बतायें। कितने प्रकरणों में कार्यवाही किन कारणों से लंबित है? कितने प्रकरण किन कारणों से निरस्त किये? संपूर्ण जानकारी भी जिलेवार गौशवारा बनाकर बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पताल की जानकारी
[आयुष]
61. ( क्र. 371 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिला होम्योपैथिक औषधालय के साथ कितने आयुर्वेदिक औषधालय एवं होम्योपैथिक औषधालय स्वीकृत हैं? सूची उपलब्ध करायें। संचालित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? औषधालयवार, पदवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक औषधालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर पदस्थापना की गई है? पदवार नाम सहित सूची उपलब्ध करायें। कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक औषधालयों में कितने मरीज उपचार हेतु ओ.पी.डी. में दर्ज हैं? वर्ष 2023-24, 2024-25 में मरीजों की संख्या औषधालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक औषधालयों में भवन उपलब्ध हैं। यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। भवन विहीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक औषधालय कौन-कौन से हैं? सूची उपलब्ध करायें। भवन का निर्माण कब तक कराया जायेगा?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब''अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। बजट की उपलब्धता के आधार पर। निश्िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 372 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में जन-मन योजना अंतर्गत कितने सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो सड़कवार स्वीकृत राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत सड़कों में कितनी सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो सड़कवार जानकारी उपलब्ध करायें। कितने स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में वन विभाग/संजय दुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किया गया है। यदि हाँ, तो सड़कवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में वन विभाग/संजय दुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पीएम जनमन योजना अंतर्गत सीधी जिले में 44 मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई। सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। सिंगरौली जिले में 15 मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में पीएम जनमन योजना अंतर्गत सीधी जिले में स्वीकृत 44 मार्गों में से 13 मार्गों का कार्य प्रारंभ एवं 31 मार्गों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। सिंगरौली जिले में स्वीकृत सभी 15 मार्गों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (ग) जी, हाँ। सीधी जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' एवं सिंगरौली जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''4'' अनुसार है। (घ) सीधी जिले अंतर्गत वन विभाग/संजय दुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र द्वारा 03 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3'' अनुसार है। सिंगरौली जिला अंतर्गत वर्तमान में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सरपंच, सचिव द्वारा शासन की राशि का दुरूपयोग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 409 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 684 दिनांक 16 दिसम्बर 2024 के उत्तर में लिखा गया है कि भौतिक सत्यापन हेतु जनपद स्तर से 06 सदस्यीय उपयंत्रियों का दल गठित कर जांच प्रक्रियाधीन है शेष जांच सहायक यंत्री एवं उपयंत्री से कराई गई। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये। (ख) क्या यह सच है कि आयुक्त संचालक (शिका.) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्र. /पं.रा./शिका./2024-16772 दिनांक 28.11.2024 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ को जिला स्तर से वरिष्ठ तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों का दल गठन कर एक सप्ताह के अंदर जांच अनिवार्यता से कराकर प्रतिवेदन भेजे। उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ग) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न के उत्तर में 06 सदस्यीय उपयंत्रियों के दल को क्या वरिष्ठ तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारी माना जाये और जब प्रश्नकर्ता प्रश्न के उत्तर में जांच प्रक्रिया विचाराधीन का उल्लेख किया गया तो उसके उपरांत में प्रश्नकर्ता द्वारा पुनः प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बल्देवगढ़ के जांच प्रतिवेदन संबंधी पत्र क्र.-2887 दिनांक 13.08.2024 को भेज कर मांग की गई थी कि इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत की सरपंच एवं रोजगार सहायक तथा प्रभारी सचिव दोषी प्रतीत होते है। तब भी किसी प्रकार की प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या यह भी सच है कि संयुक्त संचालक (शिका.) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्र./पं.रा./शिका./1622/2025 दिनांक 24.01.2025 को जिला स्तर से वरिष्ठ तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों का दल गठन कर एक सप्ताह के अंदर जांच कराकर प्रतिवेदन कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है और जिला स्तर से कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन संचालनालय को अप्राप्त है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के द्वारा ग्राम पंचायत छिदारी के संबंध में जांच किये जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों पर कार्यवाही नहीं करते हुये एवं 02 करोड़ रूपये के घोटाले को छुपाते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ इस प्रकार कृत्य कर रहे है। क्या इनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं गठित जांच दल का जांच प्रतिवेदन क्रमांक-384 दिनांक 25.02.2025 प्राप्त हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''अ'' अनुसार। (ख) जी हां। कार्यालयीन पत्र क्रमांक-08 दिनांक 01.01.2025 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़ एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत पलेरा का जांच दल गठित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार। (ग) आयुक्त संचालक (शिका.) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./शिका./2024/16772 दिनांक 28.11.2024 के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक-08 दिनांक 01.01.2025 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़ एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत पलेरा का जांच दल गठित कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.02.2025 को प्राप्त हुआ है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा सरपंच/सचिव के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार। (घ) आयुक्त संचालक (शिका.) पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पं.रा./शिका./2024/16772 दिनांक 28.11.2024 के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 08 दिनांक 01.01.2025 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीकमगढ़ एवं सहायक यंत्री जनपद पंचायत पलेरा का जांच दल गठित कर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसके परीक्षण उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के घोटाले को नहीं छुपाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला आगर-मालवा में फसल बीमा योजना में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
64. ( क्र. 415 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर-मालवा अंतर्गत फसल बीमा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक खरीफ एवं रबी फसल थ्रेस होल्ड उपज (ty) टोटल यील्ड एवं वास्तविक उपज (ay) एक्चुवल यील्ड आगर जिले के समस्त पटवारी हल्कावार जानकारी (सत्यापित प्रतिलिपि) उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आगर जिले के समस्त पटवारी हल्कों में वर्ष 2020 से वर्ष 2024 रिमोट सेंसिग से प्राप्त (ty) एवं (ay) से प्राप्त आंकड़ों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) खरीफ फसल 2020 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा दिया गया फसल बीमा दावा आगर जिले के समस्त पटवारी हल्कों में बैंकों को प्रति किसान कितने रूपये हेक्टेयर प्रदान किया गया पटवारी हल्कावार जानकारी (सत्यापित प्रतिलिपि) उपलब्ध करावें। (घ) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक आगर जिले के किसानों के साथ जो अनियमितता फसल बीमा दावा में हुई है इसके लिये कौन-कौन अधिकारी एवं बीमा कम्पनी दोषी है तथा दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई देवें?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत पिछले 07 वर्षों के उपज आंकड़ों के आधार पर थ्रेशोल्ड उपज (TY) की गणना की जाती है। थ्रेशोल्ड उपज (TY) की गणना हेतु आंकड़ों की उपलब्धता अनुसार फसल कटाई प्रयोग/रिमोट सेंसिंग से प्राप्त उपज के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -''2'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र बीमित कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मा. मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र का परिपालन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 418 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मा. विधायक के निर्माण कार्यों से संबंधित कितने पत्र ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रेषित किए गये? दिनांक 20-12-2023 से 10-02-2025 तक के सन्दर्भ में बतावें। सभी प्रेषित पत्रों की प्रमाणित प्रतियां देवें? (ख) उपरोक्तानुसार कितनी राशि के कौन से कार्य स्वीकृत किये गये, कितनी राशि कार्यों के समक्ष प्रदाय की गयी, कितनी राशि लंबित है, कार्य नाम, स्थान नाम, प्रदाय राशि, लंबित राशि की जानकारी कार्यवार, विधानसभावार देवें। सभी स्वीकृत कार्यों के आदेश की प्रमाणित प्रतियां भी देवें। (ग) क्या राजपुर वि.स. क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रं. 5826/CMS/MLA/188/ 2024 दिनांक 25-10-2024 (B) के कार्य प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत नहीं किये गये है स्पष्ट करें। विभाग के पत्र. क्र. 8191/22 वि-10 ग्रा यां से/2024 दिनांक 29-11-2024 के सन्दर्भ में हुए समस्त पत्राचारों की प्रमाणित प्रतियां देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार राजपुर वि.स. क्षेत्र के कार्य कब तक स्वीकृत कर राशि प्रदान कर दी जाएगी? मा. मुख्यमंत्री जी के पत्र पर कार्यवाही पूर्ण न कर के लंबित स्थिति करने के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि विभाग इसके लिए उन पर कार्यवाही कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मान. मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़वानी जिले के राजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मान. विधायकों के निर्माण कार्यों से संबंधित 01 पत्र प्रेषित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आवंटन के अभाव में कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सके। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हां। आवंटन के अभाव में कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सके। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
बड़वानी एवं धार जिले में हितग्राही योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
66. ( क्र. 419 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मद संख्या 7501 फूड एवं न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी के तहत बड़वानी एवं धार जिले में जिन कृषकों को 100/-रू. से 2000/- रू. तक भुगतान राशि दी गयी उन हितग्राहियों के नाम, पता, प्रदाय राशि, हितग्राही बैंक नाम, ब्रान्च नाम सहित वर्ष 21-22, 22-23, 23-24 एवं 24-25 के संदर्भ में विधानसभावार, जिलावार देवें इस अवधि में जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया उनकी सूची विधानसभावार देवें। (ख) उपरोक्त समयावधि में हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत बिलों की छायाप्रति भी विधानसभावार, जिलावार बड़वानी एवं धार जिलों के संदर्भ में देवें। (ग) क्या कारण है कि कई प्रकरणों में राशि प्रस्तुत बिलों के अनुसार बैंक अकाउन्ट में न देकर नगद रूप में दिये गये ऐसे प्रकरणों की संख्या विधानसभावार जिलावार देवें। इस अवधि में बड़वानी एवं धार जिले को कितनी राशि आवंटित की गयी वर्षवार, जिलावार पृथक-पृथक देवें। इसके समक्ष व्यय राशि की जिलावार, वर्षवार देवें। (घ) अकाउन्ट में राशि प्रदाय न करके नगद राशि प्रदाय करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम, विधानसभावार व जिला स्तर पर देकर बतावें कि इसके लिए सरकार इन पर कब तक कार्यवाही करेगी? बड़वानी एवं धार जिले में प्रश्न (क) अनुसार अवधि में हुए भुगतानों के ट्रेजरी वाउचर की प्रमाणित प्रतियां भी वर्षवार, जिलावार देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मद संख्या 7501 फूड एवं न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी के तहत बड़वानी एवं धार जिले में जिन कृषकों को 100/- रू. से 2000/- रू. तक भुगतान राशि दी गयी उन हितग्राहियों के नाम, पता, प्रदाय राशि, हितग्राही बैंक नाम, ब्रान्च नाम सहित वर्ष 21-22, 22-23, 23-24 एवं 24-25 के संदर्भ में विधानसभावार, जिला- बड़वानी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (अ, ब, स एवं द) एवं जिला- धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1 (अ, ब, स एवं द) अनुसार है। इस अवधि में जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया की सूची विधानसभावार जिला- बड़वानी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2(अ, ब, स एवं द) एवं जिला- धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2.1 (अ, ब, स एवं द) अनुसार है। (ख) जिला- बड़वानी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 (अ, ब, स एवं द) एवं जिला- धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3.1 (अ, ब, स एवं द) अनुसार है। (ग) प्रस्तुत बिलों के अनुसार देयकों का नगद भुगतान नहीं किया गया। अत: जानकारी निरंक है। बड़वानी जिले को वर्षवार आवंटित राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। धार जिले को वर्षवार आवंटित राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4.1 अनुसार है। (घ) देयकों का नगद भुगतान न किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। बड़वानी एवं धार जिले में प्रश्न (क) अनुसार अवधि में हुए भुगतानों के ट्रेजरी वाउचर की प्रमाणित प्रतियां वर्षवार, जिलावार जिला-बड़वानी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 (अ, ब, स एवं द) एवं जिला-धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5.1 (अ, ब, स एवं द) अनुसार है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ पत्रों के निराकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 428 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र नवंबर-दिसंबर 2024 के तारांकित प्रश्न क्रमांक-515 का उत्तर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा पत्र क्रमांक-8712 दिनांक 05.12.2024 के द्वारा भेजा गया, उत्तर के (ख) भाग में परिशिष्ट (अ) अनुसार 57 शिकायतों की जांच प्रश्नकर्ता सदस्य के द्वारा दिया जाना बताया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंचायत राज्य संचालनालय के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को लेख कर निर्देशित किया गया कि आज तक जांच की कार्यवाही पूर्ण न होना अत्यन्त ही चिंताजनक स्थिति है 57 शिकायतों की जांच हेतु पृथक-पृथक दल गठित कर जांच दिनांक 12.12.2024 तक कराकर प्रतिवेदन अनुसार विधि संगति कार्यवाही किया जाना सुनिश्िचत करें, इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 04.04.2022 में समय-सीमा के अंदर आवेदन पत्रों के निराकरण एवं कार्यवाही के निर्देश है फिर भी पत्रों का समय पर निराकरण कर कार्यवाही नहीं की गई इस अनियमितता पर किन-किन जिम्मेदारों पर कार्यवाही के निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नांश (ख) में दिये गये निर्देशानुसार कितने जांच दल गठित किये गये जांच दल की प्रति देते हुये बतावे कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये उन पर किस तरह की कार्यवाही प्रस्तावित की गई का विवरण देवें श्री संदीप द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर के विरूद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही की स्थिति क्या है बतावें साथ ही इनके विरूद्ध 07 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी अतारांकित प्रश्न क्रमांक 341 दिनांक 08.02.2024 के प्रश्नांश (घ) अनुसार दी गई फिर भी निलंबित कर पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई न ही जिला बदर की कार्यवाही की गई क्यों बतावें, इस पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार प्राप्त शिकायतों का प्रश्नांश (ख) अनुसार दिनांक 12.12.2024 तक जांच प्रतिवेदन मंगाकर प्रश्नांश (ग) अनुसार संबंधित जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं की गई इसके लिये जिले के किन जिम्मेदार अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निहित कर कार्यवाही बावत निर्देश देंगे एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर कब तक कार्यवाही करावेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, माननीय सदस्य के द्वारा जारी 57 पत्र प्राप्त हुए थे, जिन पर कार्यवाही के लिए पृथक पृथक अधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये है। अधिकारियो के द्वारा समय-सीमा में प्रेषित पत्रों पर जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने से उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के स्मरण पत्र दिनांक 15.01.25 एवं दिनांक 14.02.25 जारी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। शिकायत/जांच वृहद स्वरूप की है जांच कार्यवाही प्रचलन में होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) माननीय सदस्य के 57 पत्र जांच हेतु पृथक-पृथक 2 दल गठित किये गये हैं। पत्रों जांच/प्रतिवेदन कार्यवाही प्रचलन में है। निष्कर्ष उपरान्त गुण-दोष अनुसार कार्यवाही की जावेगी। श्री संदीप कुमार द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत पिपरा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 358 दिनांक 19.02.2024 द्वारा जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा नियत समय पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें स्मरण पत्र क्रमांक 1562 दिनांक 16.04.24 से पुनः निर्देश दिये गये है। वर्तमान में जांच समिति द्वारा अंतिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस हेतु पुनः पत्र कमांक 9659 दिनांक 14.02.25 में निर्देश दिये गये है। प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न कमांक 341 दिनांक 08.02.24 के प्रश्नांश (घ) जानकारी संकलित की जा रही है संबंधी उत्तर दिया गया था। श्री द्विवेदी को कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के आदेश क्रमांक 8912 दिनांक 18.12.2024 द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन के विरूद्ध श्री द्विवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी 41224/2024 प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2024 द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 18.12.2024 पर स्थगन प्रदान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्री संदीप द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत पिपरा जनपद पंचायत सिरमौर की शिकायत पर जांच दल गठित किया गया है शेष हेतु प्रश्नांश (ग में) उल्लेखित जांचकर्ताओं से जांच करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही का प्रावधान है।
पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 429 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के मानदेय में पंचायत राज संचालनालय के आदेश एफ-1/2023 के द्वारा बढ़ाए जाने के आदेश जारी किये गये थे जिसमें पंच/उप सरपंच को रूपये 300 प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 1800 वार्षिक दिये जाने के आदेश है? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूर्व में मानदेय के रूप में कितनी राशि दिये जाने के आदेश थे, विवरण पदवार देते हुये बतावें पूर्व के मानदेय और प्रश्नांश (क) के आदेश अनुसार दिये जा रहे मानदेय में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में कितने गुना वृद्धि कर भुगतान किया जा रहा है का विवरण पदवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के जारी आदेश अनुसार प्रश्नांश (ख) के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के मानदेय में जितने गुने से वृद्धि कर भुगतान बावत निर्देश दिये गये उसी मान से ग्राम पंचायत के पंच/उप सरपंच का कितना भुगतान किया गया पंचवार रीवा संभाग के सभी जनपदों का विस्तृत विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''अ'' अनुसार है। (ख) पूर्व आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। 03 गुना वृद्धि कर भुगतान किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
शासकीय तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 445 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना पटनी में विगत 10 वर्षों में किन-किन तालाबों का निर्माण, सौन्दर्यीकरण, गहरीकरण के कार्य किन-किन योजनाओं से कितनी-कितनी लागत के किस-किस सरपंच के कार्यकाल के दौरान कराये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पटनी बांध की आराजी/भूमि 1958-59 की स्थिति में क्या शासकीय थी? यदि हां तो क्या वर्ष 2014-2024 तक में शासकीय होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था से शासन के पैसे से उक्त तालाब/बांध का निर्माण कराया गया है? उसके लिये कितनी राशि का आहरण किया गया? क्या उसी तालाब/बांध की जमीन को 2014-2024 तक रही महिला सरपंच के पुत्र द्वारा लेबल कराकर उसमें गोदाम-धान मिल लगाई जा रही है? क्या तालाब बनाया नहीं गया था, फर्जी पैसा निकाला गया और यदि बना था तो क्या शासकीय में बना? यदि जमीन निजी थी तब शासकीय तालाब कैसे बना? स्पष्ट करें। (ग) क्या नदी, नाला, तालाब, बावड़ी जो सार्वजनिक हित से जुड़ी होती हैं, उनका स्वरूप किसी भी दशा में बदला नहीं जा सकता, यदि हाँ, तो शासकीय मद से निर्मित पटनी-बांध/तालाब का स्वरूप कैसे, किसकी अनुमति से कब बदला गया? शासकीय आराजी को निजी-आराजी में दर्ज करने के लिये उत्तरदायी कौन हैं? कब तक धान मिल-गोदाम का काम बंद कराते हुये शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
मनरेगा के तहत हुए कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 459 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा के तहत पंचायतों में कराये जाने वाली कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने के उपरांत भुगतान किया जाता है यदि हाँ, तो यह जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की होती है? (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत श्री रामपाल सिंह करजारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पहाड़गढ़ द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिना कार्य हुए मनरेगा के अंतर्गत भुगतान कराए जा रहे हैं इसके संबंध शासन एवं जिला स्तर पर अनेक शिकायतें लम्बित है शिकायतों के आधार पर जांच कराए जाने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा बतावें। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकरौली एवं कई अन्य पंचायतों में हुए विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं जॉब कार्डों की जाँच हेतु पत्र शासन स्तर पर प्रेषित किए गए हैं उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना को पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत रांछोरपुरा जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में कराए गए समस्त विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन हेतु लेख किया गया था किंतु जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा केवल विधायक निधि से कराए गए कार्यों का जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। औपचारिक जांच करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी एवं पत्रानुसार सम्पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, मनरेगा प्रावधान अनुसार निरीक्षण एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं उपयंत्री की होती है। (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत श्री रामपाल सिंह करजरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पहाडगढ़ के विरूद्ध जिले में प्राप्त शिकायत के क्रम में जाँच करायी जा रही है। जांच पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जिला स्तर से जांच करायी जा रही है। जांच दल पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है। प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 06/2025 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्रमांक 7038 दिनांक 31.01.2025 से संभागायुक्त चंबल संभाग मुरैना को जांच हेतु लेख किया गया है। पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (घ) पूर्व में कोई जांच नहीं हुई है। प्रश्नांश अनुसार जांच करायी जा रही है। पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
खेत सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 462 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोजगार गारंटी योजना के लागू होने तथा इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से कार्य करवाए जा सकते हैं? शासन आदेशों की प्रति देवें तथा ग्रामों में निवासरत प्रत्येक जॉबकार्ड धारक मजदूर को महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान है? (ख) महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेत सड़क योजना लागू होने तथा कब से बंद करने सम्बन्धी शासन आदेश की प्रति देवें। जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा, भितरवार, बरई, मुरार क्षेत्र में विगत 03 वर्षों में कितनी-कितनी राशि की सड़कों का निर्माण करवाया गया? संख्या बतावें। (ग) ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम, बसाहट, मजरा, टोला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल कर जोड़ा जा रहा है किन्तु कच्चे खेत सड़क मार्गों में एक से दो फीट गहरे गड्ढे होने से आवागमन में कठिनाई के साथ वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से जनहानि होती है। किसान अन्नदाता एवं जॉबकार्ड धारी मजदूरों के हित में खेत सड़क योजना कब से चालू की जावेगी? यदि नहीं, तो खेतों की सडकों का निर्माण किस मद की राशि से करवाया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्तमान शासन आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है तथा शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खेत सड़क योजना लागू है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार खेत सड़क योजना लागू है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
72. ( क्र. 464 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत सितम्बर 2024 में अति वर्षा होने से ग्राम सर्वा, छीमक, सिरसा, सेकरा, खेड़ी रायमल, जावल, देवरा, किटोरा, झाडोली, नुन्हारी, महाराजपुर, नॉन मसूदपुर, किसोली, धिरोरा, जतर्थी, चांदपुर, अरुशी, बेल्गाडा, बिर्राट, बाबूपुर, लिधोरा, सिली, सिलेटा, हथनोरा, कंचनपुर, इटायल (वार्ड डबरा), चितावनी, सिरोही-बरोठा (वार्ड डबरा), सालवई आदि के अन्नदाताओं की खरीफ की फसलें 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक नष्ट हो गयी थी, उक्त ग्रामों के किस-किस किसान की खरीफ की फसल का बीमा करवाया गया? ग्रामवार एवं हितग्राहीवार जानकारी देवें। कितनी-कितनी फसल बीमा की राशि किस हितग्राही को कब मुहैया करवाई गई? शेष राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा? समयावधि बतावें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'' के प्रपत्र (क) एवं (ख) अनुसार है। खरीफ 2024 हेतु प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के आधार पर दावों की गणना प्रक्रियाधीन है। योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 466 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में पंचा. एवं ग्रा.वि. विभाग द्वारा कितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? कृपया विवरण देते हुये वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 तक आवंटित राशि की कृपया वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या उक्त योजना के निर्माण कार्यों में शासन द्वारा आवंटित राशि के अंतर्गत दतिया जिले में निर्माण कार्य और अन्य कार्य किये गये हैं? यदि हाँ, तो कृपया वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2024-2025 तक जनपदवार एवं पंचायतवार किये गये कार्यों की जानकारी देते हुये पंचायतों का प्रस्ताव, स्टीमेट, प्राक्कलन, कैशबुक, मूल्यांकन, एम.बी बुक भौतिक सत्यापन की विस्तृत जांच सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या वर्ष 2008 से 2023-2024 तक दतिया जन. पंचा. अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सांसद एवं विधायक निधि से कार्य दिये गये है? यदि हाँ, तो कृपया प्रस्ताव, स्टीमेट, प्राक्कलन, कैशबुक मूल्यांकन, एम.बी बुक भौतिक सत्यापन की विस्तृत जांच सहित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराये। क्या जन. पंचा. दतिया के सी.ई.ओ. द्वारा उक्त सभी कार्यों की जांच कराई गई है? यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण दें और यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बताएं। क्या जनपद पंचायत दतिया के सी.ई.ओ. द्वारा जिला योजना मण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये आदेश क्र.1619 दिनांक 29/8/2024 एवं 2089 दि. 10/10/2024 के परिपालन में भौतिक सत्यापन कर ग्राम पंचायतों से पावती प्राप्त कर ली गई है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही में लापरवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 482 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान. विधायक श्री देवेन्द्र नारायण संखवार द्वारा पूछे तारांकित प्रश्न क्र. 493 के उत्तर की जानकारी में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दो अधिकारी एवं एक कर्मचारी को दोषी होना लेख किया गया था? इसी प्रकार मान. विधायक श्री प्रताप ग्रेवाल द्वारा पूछे अतारांकित प्रश्न क्र. 156 (सत्र जून, 2024) में तथा प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर, 2024 में प्रश्न क्र. 632 द्वारा जाँच में दोषी आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बेलवाल, श्रीमती सुषमा मिश्रा संविदाकर्मी श्री संतोष कुरूप एवं तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विकास अवस्थी के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर प्रश्न लगाये गये थे? क्या जांच कमेटी के सदस्यों के स्थानांतरण की आड़ में शासन द्वारा दोषियों को बचाने हेतु कार्यवाही नहीं की जा रही है। (ख) जाँच समिति द्वारा यदि प्रकरण में समयावधि में कार्यवाही नहीं की गई तो शासन द्वारा जाँच समिति पर क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण जानकारी दी जाये। (ग) क्या विभाग प्रकरण से संबंधित जाँच पूर्ण किये जाने हेतु पुनः समयावधि निर्धारित करेंगे? प्रकरण के दोषियों के विरूद्ध किस दिनांक तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) सुश्री नेहा मराव्या, आई.ए.एस. अधिकारी द्वारा की गई जाँच में आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बेलवाल द्वारा श्रीमती सुषमा मिश्रा की राज्य परियोजना प्रबंधक पद पर नियम विरूद्ध की गई नियुक्ति होना सिद्ध हुआ है, इस नियुक्ति को कब तक निरस्त किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं। (ख) 2 अधिकारियों के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप समिति पुनर्गठित कर दी गई। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (क) अनुसार। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
संचालित महाविद्यालयों की जाँच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[उच्च शिक्षा]
75. ( क्र. 483 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 13.01.2025 को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ग्वालियर द्वारा शिवशक्ति महाविद्यालय झुण्डपुरा, जिला मुरैना को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता देकर संचालक को करोड़ों रूपये की स्कॉलरशिप व अन्य मदों में अनुचित लाभ देने के संबंध में कुलगुरू श्री अविनाश तिवारी एवं अन्य के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो प्रकरण के आरोपियों के नाम सहित गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की जानकारी दी जाये। (ख) क्या भैरव शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति सबलगढ़ जिला मुरैना द्वारा शिवशक्ति महाविद्यालय झुण्डपुरा, जिला मुरैना की तरह चार अन्य महाविद्यालयों का संचालन सत्र वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक किया जा रहा है - (1) महाराणा प्रताप कॉलेज गुलालई, मुरैना, (2) सुभाषचंद्र बोस कॉलेज पहाड़गढ़, मुरैना (3) शिव शंकर कॉलेज कलमाड शिवपुरी एवं (4) डॉ. अम्बेडकर कॉलेज वीरपुर, श्योपुर इनमें भी व्यापक अनियमितताएं हैं, की जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या इन महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एन.ओ.सी. जारी करने के पूर्व जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन कराया जाता था? यदि हाँ, तो इन महाविद्यालयों का निरीक्षण करने वाले दलों व जिम्मेदार कुलगुरू व संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब? समय-सीमा बताई जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश द्वारा एफ.आई.आर. क्रमांक 0003/2025 दिनांक 13/01/2025 भादंस, 1860 की धारा-420, 409, 467, 468, 120 बी तथा भ्रनिअ 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 अंतर्गत दर्ज की गई है। आरोपियों के नाम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभागीय पत्र जावक क्रमांक 344 दिनांक 27/02/2025 से प्रकरण में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है। (ख) सुभाषचन्द्र बोस कॉलेज, पहाड़गुढ, मुरैना की संबद्धता विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 22/07/2019 के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। महाराणा प्रताप कॉलेज, गुलालई, मुरैना, वर्ष 2009-10 से शिवशंकर कॉलेज, कलमाड शिवपुरी वर्ष 2013-14 से तथा डॉ. अम्बेडकर कॉलेज, वीरपुर, श्योपुर वर्ष 2011-12 से संचालित है। संबंधित कलेक्टर के माध्यम से इन महाविद्यालयों की जांच कराई जा रही है। (ग) आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न योजनाओं में आवंटित एवं व्यय राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 491 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से प्रश्न तिथि तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किन-किन योजनाओं में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित हुई? मदवार/वर्षवार/योजनावार/राशिवार जानकारी दें। (ख) वित्तीय वर्ष 2022 से प्रश्न तिथि तक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किन-किन योजनाओं में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य में व्यय हुई है? मदवार/वर्षवार/योजनावार/ राशिवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एक मद की राशि का दूसरे मद में कब-कब, कितना-कितना हस्तान्तरण हुआ? मदवार/योजनावार/वर्षवार/राशिवार जानकारी दें। एक मद से दूसरे मद में राशि हस्तान्तरण करने का सक्षम अधिकारी जिले में राज्य शासन में किस पदनाम का किस श्रेणी का होता है? नियमों की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतायें कि क्या एक मद की राशि को दूसरे मद में हस्तान्तरण के लिये क्या-क्या आदेश लिखित में जारी किये गये? सभी जारी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार।
अवैध उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
77. ( क्र. 492 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिला अंतर्गत प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 417 दिनांक 16/12/2024 के प्रश्नांश (ग) में दिये उत्तर की जानकारी परिशिष्ट-5 पर दी गई है, जिन-जिन के विरूद्ध एफ.आई.आर शासन ने करवाई है उनकी गिरफ्तारी प्रश्न तिथि तक विभाग नें करवाने में क्या-क्या प्रयास किये? प्रकरणवार जानकारी दें। परिशिष्ट-5 के सरल क्रमांक पर उल्लेखित रेनूमल सन्स, जय स्तम्भ चौक जिला सतना पर अवैध उर्वरक विक्रय एवं परिवहन पर पहले अनुज्ञप्ति निरस्त की गई फिर अपीलीय अधिकारी रीवा ने सांठ-गांठ कर अनुज्ञप्ति बहाल कर दी? अगर नहीं तो रेनूमल एण्ड सन्स की पूरी जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक-एक प्रति दें। (ख) क्या संयुक्त संचालक (उर्वरक) कृषि के आदेशों के बाद भी एवं जांच में पूर्णतया दोषी पाये जाने के बाद भी रेनूमल एण्ड सन्स तथा अन्य समितियों ने विभाग से सांठ-गांठ कर अपनी-अपनी अनुज्ञप्तियों बहाल करवा लीं? अगर नहीं तो प्रश्न तिथि तक किस-किस की अनुज्ञप्तियां बहाल हुईं? सूची दें। जारी सभी बहाल की गई अनुज्ञप्तियों के जारी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ग) जिन-जिन फर्मों ने उच्च न्यायालयों या अन्य सक्षम न्यायालयों/कार्यालयों से अपने विरूद्ध कार्यवाही न करने/रोके रखने हेतु 'स्टे' ले रखा है, उन सभी स्टे को वैकेट (हटवाना) कराने के लिए शासन ने प्रश्न तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही किस-किस आदेश क्रमांकों से किन-किन दिनांकों को कब-कब की है? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 417 दिनांक 16/12/2024 के प्रश्नांश (ग) में दिये गये उत्तर जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 पर दी गई थी, के विरूद्ध एफ.आई.आर. के पश्चात की कार्यवाही के संबंध में उप संचालक, कृषि, सतना के पत्र क्र./गु.नि./2024-25/5603, दि. 24.01.2025 से पुलिस अधीक्षक महोदय, सतना/मैहर को अद्यतन जानकारी से अवगत कराने हेतु पत्र लेख किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। मेसर्स रेलूमल एण्ड संस जय स्तंभ चौक, जिला सतना पर अवैध उर्वरक विक्रय एवं परिवहन के आरोप पर थोक उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त की गई थी, जिसे अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्राप्त अपील की अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया अनुसार अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षणोपरान्त गुण दोष के आधार पर थोक उर्वरक अनुज्ञप्ति बहाल की गई। अत: किसी भी प्रकार से सांठ-गांठ करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मेसर्स रेलूमल एण्ड संस जय स्तंभ चौक, जिला-सतना तथा अन्य समितियों जिसे अपीलीय अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्राप्त अपील की अर्द्धन्यायिक (Quasi Judicial) प्रक्रिया अनुसार अपील में संलग्न अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण उपरांत उर्वरक अनुज्ञप्ति गुण-दोष के आधार पर बहाल की गई। किसी भी प्रकार से सांठ-गांठ करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी बहाल की गई अनुज्ञप्ति के आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सतना के द्वारा जिन चार उर्वरक विक्रेताओं की उर्वरक अनुज्ञप्तियों को निरस्त की गई है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके निरस्तगी आदेश को यथावत रखा गया है। संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय आदेश दिनांक 20.08.2024 अनुसार याचिकाओं का निराकरण संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। एक अन्य फर्म (सरल क्र.-5) में संस्थान मेसर्स भल्ला डेयरी फार्म नौमी रोड बदखड़ घुरडांग के पास विकासखण्ड सोहावल के द्वारा दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 1184/2023 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय स्टे को वैकेट कराने के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2024 को स्टे वैकेट कराने बाबत् माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–4 अनुसार है।
मटर मंडी की समुचित व्यवस्था
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
78. ( क्र. 500 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला जबलपुर में मटर की फसल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित किया गया है। (ख) क्या शहपुरा में सर्वाधिक मटर का उत्पादन एवं विक्रय हेतु शहपुरा के नजदीक स्थित सहजपुर में निजी भूमि में संचालित मटर मण्डी में किसानों हेतु समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? क्या शहपुरा में मटर खरीदी हेतु पृथक से मण्डी बनाये जाने की कोई योजना या प्रस्ताव शासन के ध्यान में है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) कृषि उपज मंडी समिति शहपुरा (भिटौनी) अंतर्गत उपमंडी बड़खेड़ा (सहजपुर) सीजनल उपमंडी है, जिसमें माह नवम्बर से मार्च (खरीफ विपणन सीजन) तक हाईवे पर स्थित निजी भूमि पर व्यापारियों के सहयोग से अस्थाई व्यवस्था कर मटर का क्रय-विक्रय कराया जाता है। बड़खेड़ा (सहजपुर) में दिनांक 14.09.2009 से उपमंडी प्रांगण अधिसूचित होकर म.प्र. शासन के निर्धारित मापदंड अनुसार 2.00 हेक्टेयर भूमि में निर्मित है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अतिरिक्त प्रांगण के लिये भूमि अर्जन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पूर्ण कालिक एवं प्रभारी अधिकारियों की जानकारी
[सहकारिता]
79. ( क्र. 503 ) श्री अजय विश्नोई : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किस-किस संभाग में संयुक्त आयुक्त सहकारिता पदस्थ है और किस-किस संभाग में अतिरिक्त प्रभार किसी और संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता को सौंपा है? (ख) प्रदेश के चार उपायुक्त सहकारिता ज्यूडिशियल पदों में से कितने पदों पर पूर्णकालिक अधिकारी पदस्थ हैं और कितनों पर प्रभारी अधिकारी पदस्थ है? (ग) प्रदेश के 55 जिलों में किस-किस जिले में उपायुक्त सहकारिता/उप पंजीयक सहकारिता पदस्थ है और किस-किस जिले में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता को प्रभार दिया गया है? (घ) उपरोक्त जानकारी से क्या प्रदेश में सहकारिता विभाग में वैधानिक कार्यवाही समय पर नहीं हो पा रही है और प्रदेश का सहकारिता विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गयी है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कार्य संचालित किया जा रहा है।
मोबलाइजर के मानदेय में वृद्धि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
80. ( क्र. 517 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में पदस्थ मोबलाइजर का मानदेय प्रतिमाह 2000 रूपये है जो मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर से भी कम है। यदि हाँ, तो क्या विभाग में भविष्य में मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में पदस्थ मोबलाइजरों द्वारा जीयो टेग के अलावा ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य किया जाता है कृपया विभागवार कराये जा रहे कार्यों की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें। (ग) क्या मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2024- -25 वित्तीय बजट में मोबलाइजरों के मानदेय वृद्धि करने पर विचार करेगी।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संचालनालयीन दिशा-निर्देश के (परिशिष्ट-ई) में पेसा मोबलाइजर्स द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्ययोजना अंतर्गत कार्य किया जाता है। दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पक्की सड़क विहीन ग्राम
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 520 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जहाँ तक पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी है? विकासखण्डवार बताने की कृपा करें। (ख) इन ग्रामों तक अभी तक सड़क नहीं बनने का कारण क्या है? (ग) इन ग्रामों को कब तक पक्की सड़क से जोड़-दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500+ की जनसंख्या एवं आदिवासी क्षेत्र में 250+ जनसंख्या के ग्रामों को पक्की सड़क द्वारा एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना था। दिशा-निर्देश अनुसार सिवनी मालवा क्षेत्र के समस्त पात्र ग्रामों को योजना अंतर्गत पक्की सड़क द्वारा एकल सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है। उपरोक्तानुसार सम्पर्क विहीन पात्र ग्रामों की संख्या निरंक है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार पात्रता नहीं होने के कारण। (ग) पी.एम.जी.एस.वाय.-IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे जारी है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शास. महाविद्यालय खोलने की घोषणा
[उच्च शिक्षा]
82. ( क्र. 521 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिवपुर में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा शास. महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो कब किस तारीख में घोषणा की गई? (ग) मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार अभी तक शास. महाविद्यालय खोलने की क्या कार्यवाही की गई? (घ) शिवपुर में कब तक शास. महाविद्यालय स्वीकृत कर प्रारंभ किया जावेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 25-07-2023 (ग) नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में निर्धारित विभागीय मापदण्ड निम्नानुसार है :- प्रस्तावित महाविद्यालय 20 से 30 कि.मी. के कैचमेंट एरिया अंतर्गत अन्य कोई शासकीय महाविद्यालय संचालित न हो एवं कैचमेंट एरिया में संचालित हायर सेकेण्डरी में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 500 होना चाहिए। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण शिवपुर में शासकीय महाविद्यालय खोलने में कठिनाई होने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1168/2182358/2024/38-2 दिनांक 26-07-2024 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 526 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 नवम्बर 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक ग्वालियर, सागर एवं जबलपुर संभाग में विभाग अंर्तगत कौन-कौन से विभाग जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा आदि अन्य कौन-कौन से मद में कौन-कौन से कार्य के लिए राशि आवंटित की गई? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, मद, निविदा दिनांक, कार्यादेश दिनांक, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, वर्तमान स्थिति सहित ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार, कार्यवार, जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कितने अपूर्ण हैं? कितने कार्य पूर्ण हुए? जानकारी उपलब्ध करावें । अप्रारंभ एवं अपूर्ण कार्यों के क्या कारण हैं? उक्त निर्माण कार्यों का कितना-कितना भुगतान किया गया? कितना भुगतान शेष है? बतावें तथा कितने निर्माण कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तथा कितनी राशि उपयोग के अभाव में लैप्स हुई? कार्यवार, मदवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ उक्त कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनांकों में कब-कब किया गया? निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्य का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गुणवत्ता जांच उपरांत का प्रतिवदेन सहित विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई? कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो कब-तक की जावेगी? कमियों और निर्माण में विलंब के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई, तो कब-तक की जावेगी? (ङ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) के संदर्भ में कौन-कौन सी पंचायतों की शिकायतें प्राप्त हुईं? उन पर क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? कितने जनप्रतिनिधियों, सचिवों, रोजगार सहायकों आदि अन्य पर गबन निकला? सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक आदि अन्य के नाम सहित बतावें। यदि जांच नहीं की गई तो कब-तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें तथा कौन-कौन से न्यायालय में किन-किन के स्थगन आदेश हैं? स्थगन आदेश हटाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? बतावें तथा कार्यवाही पूर्ण कर कब-तक दोषियों को सजा दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यवार राशि आवंटन का प्रावधान न होने एवं निविदा प्रक्रिया का प्रावधान न होने से जानकारी निरंक है। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) अनुसार जानकारी निरंक है।
अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता के आरोप
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 527 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, जबलपुर एवं सागर संभाग में वर्ष 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन से उपयंत्री, सहायक यंत्री, CEO जनपद पंचायत, CEO जिला पंचायत आदि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं एवं अन्य कदाचरण की कौन-कौन सी शिकायतें की गई? विकासखण्डवार, जिलावार, शिकायत की दिनांक, शिकायतकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता एवं अन्य कदाचरण की शिकायतों पर जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन एवं कृत कार्यवाही सहित जानकारी शिकायतवार, स्थानवार विकासखण्डवार, जिलावार उपलब्ध करावें। यदि जांच नहीं की गई, तो क्यों? कब तक की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में क्या जनपद पंचायत लटेरी, जिला विदिशा में पदस्थ CEO श्री निर्देशक शर्मा के विरूद्ध प्रश्नकर्ता विधायक तथा अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव, आयुक्त मनरेगा परिषद् एवं अन्य अधिकारियों को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई गई? किन-किन अधिकारियों ने जांच की? कौन दोषी पाये गये? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदनों, कृत कार्यवाहियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त शिकायतों को कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? क्या जांच लंबित है? यदि हाँ, तो कब-तक जांच को पूर्ण कर दोषी पर कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें तथा जांच लंबित होने के लिए दोषी कौन-कौन है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कब-तक की जावेगी? बतावें। (ङ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक सिरोंज-लटेरी विकासखण्डों की प्रश्नकर्ता विधायक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतों के नाम सहित जानकारी देवें तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा उक्त दोषी ग्राम पंचायतों की जांच की गई थी? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये थे? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या सरपंचों पर वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली हेतु निकली थी? यदि हाँ, तो कौन-कौन से सरपंचों पर कितनी-कितनी राशि निकली थी? क्या वह राशि शासन के पक्ष में जमा कर दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राशि जमा करने में शिथिलता की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी तथा वसूली की राशि कब-तक जमा कराई जावेगी? बतावें। (च) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन पंचायतों पर कौन-कौन से न्यायालयों द्वारा स्थगन दिया गया? स्थगन निरस्त करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां जनपद पंचायत के अधिकारियों द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा वर्तमान में कितनी पंचायतों को स्थगन प्राप्त है? स्थगन हटाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत शिकायत एवं अन्य कार्यवाही के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) एवं (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
खरीदी मामलों में भ्रष्टाचार की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
85. ( क्र. 531 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भवन निर्माण फर्नीचर व सॉफ्टवेयर खरीदी आदि मामलों में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है? यदि नहीं, तो किस-किस भवन निर्माण एवं फर्नीचर व सॉफ्टवेयर खरीदी हेतु वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस कार्य के लिए बजट में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया और प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि स्वीकृत बजट से अधिक राशि व्यय करना तथा डी.पी.आर. में तथाकथित तौर पर बदलाव करने हेतु कौन-कौन के विरुद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/एफ-3/प्रशा./रागांप्रौवि/2025/10-1, भोपाल, दिनांक 03.01.2025 द्वारा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के प्रकरण में गठित 03 सदस्यीय जाँच समिति द्वारा प्रथम दृष्टया डी.पी.आर. के अनुसार कार्य नहीं होना पाया गया है। समिति की रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है एवं शेष भवन के बारे में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ-3/प्रशा./ रागांप्रौवि/2025/50, दिनांक 20.01.2025 द्वारा लोक निर्माण विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/एफ-3/प्रशा./रागांप्रौवि/2025/48, भोपाल, दिनांक 20.01.2025 द्वारा तत्कालीन संपदा अधिकारी श्री सबूर खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राष्ट्रीय स्तर के खेलों में ग्रामीण प्रतिभाओं के लिये प्रशिक्षण की सुविधा
[खेल एवं युवा कल्याण]
86. ( क्र. 532 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्तर के खेल जैसे फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, भाला फेंक, गोला फेंक, तीरंदाजी में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर अलग से खेल मैदान स्वीकृत करने की शासन के पास कोई योजना है? यदि है तो कब तक प्रत्येक ग्राम में अच्छे खेल मैदानों का निर्माण संभव है? (ख) क्या राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के खेलो में ग्रामीण प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित खेल शिक्षक नियुक्त किए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? हाँ तो कब? (ग) क्या ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं संसाधन मुहैया करवाकर उन्हें प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सम्मिलित करवाने की शासन के पास कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों को कब तक उक्त अनुसार लाभ मिल जावेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड या उच्च स्तर पर ही खेल परिसर/स्टेडियम निर्माण किए जाने की योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग द्वारा खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण किए जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रदेश की ग्रामीण व शहरी खेल प्रतिभाओं की पहचान करने हेतु प्रतिवर्ष जिलों में प्रचलित खेल अनुसार खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। विभाग द्वारा 11 खेलों में संचालित 18 खेल अकादमियों में प्रवेश प्रदान किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
एन.एम.एस. की तकनीकी समस्या
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 533 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्य कर रहे मजदूरों को मेट के द्वारा एन.एम.एस. एप के द्वारा दिवस में 2 बार फोटो के माध्यम से उपस्थिति ली जाती है जिसमें से एक बार भी फोटो अपलोड नहीं होता तो मजूदरों की उपस्थिति नहीं लगती है एवं उनको मजदूरी नहीं मिलती। उक्त स्थिति में मजदूरों को बिना एन.एम.एस. एप के माध्यम से मजदूरी भुगतान की कोई कार्य योजना है, क्या? (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा एवं म.प्र के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाईल नेटवर्क नहीं है, ऐसी स्थिति में मनरेगा के मजदूरों को भुगतान हेतु क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो उक्त अनुसार मजदूरों को मजदूरी कैसे दी जावेगी? (ग) क्या म.प्र की मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में सामग्री भुगतान की व्यवस्था खत्म कर दी गई है? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के पक्के कार्यों में सीमेंट, ईंट, सरिया जैसी सामग्री के प्रदाताओं को भुगतान के लिए क्या प्रावधान किये गए हैं? (घ) क्या म.प्र में प्रत्येक जनपद पंचायत में मात्र एक करोड़ के मनरेगा कार्य स्वीकृती का बजट प्रावधान किया गया? यदि हाँ, तो एक ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट एक करोड़ से अधिक बनता है, ऐसे में 1 करोड़ में जनपद पंचायत क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य कैसे किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत संचालित सामुदायिक कार्यों पर मजदूरों की उपस्थिति NMMS App के माध्यम से दर्ज की जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमे दिन में 02 बार उपस्थिति दर्ज किए जाने का प्रावधान है। एन.एम.एम.एस. मोबाइल एप ऑफलाइन मोड पे कार्य करती है। अतः कार्य स्थल पर उपस्थिति दर्ज करते समय इन्टरनेट आवश्यक नहीं है, यद्यपि डाटा अपलोड करते समय इन्टरनेट की आवश्यकता होती है। अतः जिन पंचायतों में समीप में नेटवर्क की व्यवस्था है, वहाँ जाकर उपस्थिति की जानकारी अपलोड की जा सकती है। अपरिहार्य परिस्थितियों (जैसे - डिवाइस कार्य नहीं करने एवं नेटवर्क विहीन ग्रामों में जहां पर नजदीक में इन्टरनेट कनेक्टिविटी नहीं है आदि कारणों) में NMMS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में छूट प्रदान करने का विकल्प नरेगा सॉफ्ट में जिला स्तर पर DPC लॉगिन पर उपलब्ध है। अतः विशेष परिस्थितियों में सक्षम अनुमोदन प्राप्त करते हुये मजदूरों की उपस्थिति बिना एन.एम.एम.एस. के नरेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज करने का प्रावधान है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा एवं प्रदेश के अन्य नेटवर्क विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क उपलब्ध न होने एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में DPC/कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत NMMS मोबाइल एप से मजदूरों की उपस्थिती में छूट देने का प्रावधान नरेगा सॉफ्ट में किया गया है। (ग) जी नहीं, महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत सामग्री मद पर प्रावधान अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करते हुये व्यय करने पर कोई रोक नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहकारी बैंकों से ऋण वितरण की जाँच
[सहकारिता]
88. ( क्र. 536 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार की विधानसभा क्षेत्र मनावर स्थित बैंक ब्रांच किन-किन जगहों में है, उन सहकारी बैंक ब्रांच द्वारा विगत 5 वर्षों से किस-किस उद्देश्य, खाद-बीज कल्चर आदि के लिए कितने सदस्य किसानों ने ऋण के लिए आवेदन किया, उक्त में से किन-किन सदस्य किसानों को किस ब्याज दर पर बैंक की अधीनस्थ ब्रांच के अधीन कार्यरत (लेम्प्स) आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया? वर्षवार विवरण देवें। (ख) उक्त बैंक ब्रांचवार, अधीनस्थ लेम्प्स संस्थावार कृषक सदस्यों को ऋण देने के क्या-क्या मापदंड/नियम हैं? इन ऋणों की वसूली करने एवं कितना ब्जाय दर वसूलने का मापदंड क्या है? क्या वसूलीकर्ता संस्था के अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से अधिक ब्याज दर वसूल किया जा रहा है, इसकी जांच सहकारिता विभाग, बैंक प्रबंधन ने कब-कब किया? ब्यौरा देवें। (ग) क्या मनावर विधानसभा क्षेत्र की लेम्प्स सहकारी संस्थाओं एवं ब्रांचों द्वारा ऋण देने में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विगत 5 वर्षों के निरंतर में जांच हुई है, कितनी शिकायतें थीं, कितनी की जांच हुई है और क्या दोषी पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक दोषी पर कार्यवाही कर कृषकों को न्याय दिया जाएगा?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को क्रेडिट का लाभ दिया जाना
[सहकारिता]
89. ( क्र. 537 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी क्षेत्रीय बैंक धार के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मनावर की अधीनस्थ प्राथमिक सेवा सहकारी कृषि साख संस्था/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाएं बंद हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो ये कृषक सदस्यों को खाद-बीज खरीदने या खाद-बीज का प्रदाय क्यों नहीं कर रही हैं? विगत 5 वर्षों से कितने कृषक सदस्यों को खाद-बीज नहीं दिया है, संस्थावार विवरण दें। (ख) क्या मनावर विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिक सेवा सहकारी कृषि साख संस्था/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के कृषक सदस्यों को खाद-बीज वितरण में ऋण और अनुदान कितना-कितना रहता है। क्या अनुदान की जानकारी किसानों को दी जाती है। क्या अनुदान की भी वसूली कृषक सदस्यों से कर ली गई है। क्या ऑडिट में उक्त ऋण एवं अनुदान की गड़बड़ी उजागर हुई है। क्या सदस्यों को ऑडिट में प्रकाश में आई गड़बड़ी कृषक सदस्यों को दी गई है। (ग) मनावर विधानसभा क्षेत्र की कितनी सहकारी संस्थाओं में किसान क्रेडिट योजना का लाभ कृषक सदस्यों को दिया है, संस्थावार विवरण देवें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र मनावर अंतर्गत संचालित एम-पैक्स द्वारा नियमानुसार कृषक सदस्यों को खाद बीज प्रदाय कराया जा रहा है। ऐसे कृषक सदस्य जिन्हें विगत 05 वर्षों में खाद बीज नहीं दिया गया है, की संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कृषक सदस्यों को खाद ऋण वितरण में कोई अनुदान नहीं रहता है। बीज वितरण में अनुदान की जानकारी का परिपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। बीज वितरण अनुदान का भुगतान किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सीधे कृषकों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा किया जाता है। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
पंचायत स्तर पर मूलभूत सुविधाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 540 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी ग्राम पंचायत हैं एवं इन पंचायतों में कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? पंचायतवार नाम सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों में खेल मैदान, मुक्तिधाम, मुक्तिधाम तक पहुँच मार्ग, स्वच्छता परिसर मांगलिक कार्यक्रमों हेतु सार्वजनिक भवन/शेड उपलब्ध है या नहीं? पंचायत एवं सम्मिलित ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) उपरोक्त की निर्माण वर्ष, लागत सहित पृथक-पृथक जानकारी देवें। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जहां उपलब्ध नहीं है भविष्य में उन पंचायतों एवं ग्रामों में विभाग द्वारा उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या योजना बनाई गई है जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाती है तथा आवश्यकता बजट आवंटन अनुरूप कार्य कराये जाते हैं।
खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा
[उच्च शिक्षा]
91. ( क्र. 544 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को नीमच प्रवास के दौरान नीमच के श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय में नवीन खेल स्टेडियम की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय से कार्यवाही के क्रियान्वयन को लेकर कोई संवाद या पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो अवगत कराएं। (ग) क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा श्री सीताराम जाजू शा. कन्या महाविद्यालय में नवीन खेल स्टेडियम की घोषणा के संबंध में अपनी भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो अवगत कराएं। (घ) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने अपने पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को स्थानांतरित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा स्टेडियम का निर्माण संभव नहीं है? यदि हाँ, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ड.) क्या विभाग उक्त महाविद्यालय की भूमि को स्टेडियम के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सौंपे जाने को लेकर कोई प्रस्ताव मंत्रि-मंडल की बैठक (कैबिनेट) के लिए तैयार कर रहा है या स्टेडियम का निर्माण उच्च शिक्षा विभाग स्वयं करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, घोषणा के परिपालन में प्रकरण दिनांक 11/02/2025 को स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (ख) जी हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र क्रमांक 23201/सी.एम.एस./पी.यू.बी./2024 दिनांक18/09/2024 प्राप्त हुआ। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं, शेष उत्तरांश (क) अनुसार है।
ग्रामीण सड़कों की मरम्मत
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 546 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में 1 जनवरी 2020 के पश्चात विभिन्न ग्रामों में किन-किन योजनाओं के तहत सी.सी. सड़क, डामरीकृत सड़क एवं ग्रेवल सड़क की खुदाई किसके आदेश के तहत, कब-कब और किस कंपनी कन्सेशनर ने की? इस संबंध में शासन द्वारा ठेकेदार से किस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया? एग्रीमेंट की प्रतिलिपि दें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने एवं सड़कों को पुनः रिपेयर करने के पश्चात उक्त ग्रामों में कंपनी/ठेकेदार को कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत में से किसके द्वारा दिया गया? (ग) क्या नीमच जिले के विभिन्न ग्रामों में ग्राम पंचायतों की सड़कों की खुदाई के पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं? इसकी जांच कब-कब और किस सक्षम अधिकारी ने की? अधिकारी के नाम सहित जानकारी दें तथा यह भी बताएं कि कितने ठेकेदारों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने के कारण कार्रवाई की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नीमच जिले में 28.08.2022 से मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न ग्रामों में गाँधी सागर-2 समूह जल प्रदाय योजना के कार्यादेश क्रमांक 8408 दिनांक 08.08.2022 से आज दिनांक तक मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन एस.आई.पी.एस. (जे.वी) द्वारा सी.सी.रोड, डामरीकृत सड़क एवं ग्रेवल सड़क की खुदाई पाइप-लाइन बिछाई कार्य हेतु की गई है। ठेकेदार से किये गये एग्रीमेंट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 5) अनुसार है। (ख) निर्माण कार्य प्रगति पर है सड़कों की पुन: मरम्मत कर कार्य प्रगति पर है वर्तमान में कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। (ग) जी नहीं। कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है, जी नहीं दुर्घटना सूचित नहीं है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से आज दिनांक तक विभागीय एजेंसी पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी (एल.एन. मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज) द्वारा किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (पृष्ठ क्रमांक 1) अनुसार है। ठेकेदार पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
कृषक ऋण माफी
[सहकारिता]
93. ( क्र. 548 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले के अंतर्गत सहकारिता विभाग में पंजीकृत सोसायटी ने वर्ष 2018-2019-2020- 2021 में कितने पंजीकृत कृषक थे, जिनको सरकार ने ऋण माफी के योग्य माना था, कितने कृषकों का ऋण माफ नहीं करा गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रति सोसायटी पंजीकृत कृषकों के नाम, पता, संपर्क नम्बर और कितना ऋण बकाया था, प्रति कृषक कितना ऋण माफ किया गया, कितना ऋण का भुगतान किया गया? संपूर्ण सूची सोसायटीवार प्रदान की जाए। (ग) प्रश्नांश (क) के सबंध में जो कृषकों के ऋण माफ नहीं हुए, उनकी जानकारी नाम, नम्बर के साथ संपूर्ण सूची सोसायटीवार प्रदान करें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीदी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 552 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सतना जिले में मैहर और रैगांव जनपद पंचायत के कितने ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीदी 15वां वित्त आयोग मद से किस संस्था से, किस दर पर कुल कितने नग की खरीदी की गई है? (ख) सतना जिले में मैहर और रैगांव जनपदों में किस-किस मद से (सांसद मद, विधायक मद एवं डी.एम.एफ. मद से किन-किन दरों पर जनपदवार, ग्राम पंचायतवार ग्रामवार कितनी-कितनी सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी गई हैं? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करायें। (ग) सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी का टेंडर निकाला गया था या म.प्र. उर्जा विकास निगम से दरें बुलाई गई थीं? यदि नहीं, तो ₹16000/- के स्थान पर ₹32509/- की दर से खरीदी में हुई वित्तीय अनियमितता एवं बंद लाइटों के 4 वर्ष बाद भुगतान की जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक जांच करा ली जायेगी? (घ) डी.एम.एफ. मद से मैहर जनपद की 20 पंचायतों में टैकर (डीजल पंप सहित) में भौतिक सत्यापन में डीजल पंप लगा होना नहीं पाया गया, इसके बाद भी कलेक्टर, सीईओ जि.पं. ने वित्तीय अनियमितता करते हुए ₹15 लाख भुगतान कर दिया है, इस मामले में शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी? बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) निरंक। (ख) सतना जिले में मैहर जनपद पंचायत में सांसद, विधायक मद से सोलर स्ट्रीट लाईट की खरीदी नहीं की गई तथा जनपद पंचायत सोहावल के ग्राम रैगांव में भी सांसद, विधायक निधि एवं डी.एम.एफ. मद से सोलर स्ट्रीट लाईट की खरीदी नहीं की गई। मैहर जनपद पंचायत में वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 109 ग्राम पंचायतों हेतु प्रति स्ट्रीट लाईट 32500 की दर से 555 नग स्ट्रीट लाईट की खरीदी की गई, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) सोलर स्ट्रीट लाईट खरीदी का टेण्डर नहीं निकाला गया और न ही म.प्र. ऊर्जा विकास निगम से दर बुलाई गई थी। प्रकरण की जांच की जा रही है। (घ) इस मामले की जांच कराकर माननीय विधायक को अवगत कराया जायेगा।
निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोले जाने के नियम
[उच्च शिक्षा]
95. ( क्र. 563 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोले जाने के क्या नियम/मापदण्ड हैं? नियमों की प्रति एवं जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला शिवपुरी में कितने-कितने निजी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्थापित हैं तथा क्या स्थापित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करते हैं? अभिलेख सहित जानकारी देवें। (ग) जिला शिवपुरी में स्थापित निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में 05 वर्षों से कितना-कितना स्टाफ कार्यरत है, उनकी क्या योग्यता है तथा उन्हें कितना-कितना वेतन भुगतान दिया जाता है? जानकारी दी जावे। (घ) जिला शिवपुरी में स्थापित निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में किन-किन संकायों में छात्रों को अध्ययन कराया जाता है तथा प्रवेश लेने वाले छात्र नियमित उपस्थित रहते हैं या नहीं? क्या सभी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में एक समान संकाय में पढ़ने वाले छात्रों से समान फीस ली जाती है तथा समान शिक्षा दी जाती है यदि नहीं, तो क्यों? विगत 05 वर्षों में ली जाने वाली फीस के संबंध में वर्षवार संपूर्ण जानकारी दी जावे। (ड.) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं होने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? यदि नहीं, की गयी तो क्यों? जानकारी दी जावे।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र 01 से 52 अनुसार है। (ख) निर्धारित मापदंडों की पूर्ति उपरांत दो निजी विश्वविद्यालय स्थापित है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) निजी विश्वविद्यालय में संचालित संकाय/पाठ्यक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के प्रपत्र 01 से 04 अनुसार है। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्िचत की जाती है। एक ही विश्वविद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों से समान फीस ली जाती है तथा समान शिक्षा दी जाती है परंतु भिन्न विश्वविद्यालयों में शुल्कों में भिन्नता हो सकती है। विश्वविद्यालयों में 05 वर्षों में ली जाने वाली फीस के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 के प्रपत्र 01 से 22 अनुसार है। महाविद्यालय संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड) पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी के संबंध में 02 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालय संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 565 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिससे सड़कों की स्थिति खराब हो रही है? यदि हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी/जवाबदारी किसकी है? (ख) शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी में प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना में कितनी सड़कों का कहाँ से कहाँ तक विगत 05 वर्षों में निर्माण कराया गया है? वर्तमान में कब से कौन-कौन सी सड़कें मापदण्ड अनुसार सही स्थिति में हैं? कौन-कौन सी सड़कों के दोनों साइड के शोल्डर खराब हैं? संपूर्ण सड़कवार जानकारी दें। (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में प्रश्नांश (क) योजना में निर्मित सड़कों के आस-पास अतिक्रमण होने से सड़कों पर आवागमन कठिन हो गया है/बाधित हो रहा है? यदि हाँ, तो ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं? क्या प्रशासन अतिक्रमण को हटायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतायें। (घ) शिवपुरी जिले की विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी में प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना में निर्मित सड़कों, प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खराब सड़कों एवं शोल्डरों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी तथा क्या समय-सीमा निर्धारित की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? जानकारी दी जावे।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत शिवपुरी जिले में निर्मित सभी मार्गों का निर्धारित मापदण्डानुसार नियमित संधारण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पोहरी में विगत 05 वर्ष में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 15 मार्गों का उन्नयन/निर्माण कराया गया। निर्मित सभी मार्ग सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पोहरी में विगत 05 वर्ष में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दो सड़कों का निर्माण किया गया कार्य मापदण्डानुसार सही स्थिति में है। सड़क के दोनों साईड के शोल्डर सही हैं। सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पोहरी में जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पाइप-लाइन बिछाने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 12 सड़कों के शोल्डर, 07 सड़कों की सी.सी. एवं 03 सड़कों के शोल्डर एवं सी.सी. क्षतिग्रस्त हुए हैं। मार्गों के क्षतिग्रस्त हुये सोल्डर्स एवं सी.सी. रोड का सुधार कार्य 15 दिवस में पूर्ण करने हेतु कार्यालय महाप्रबंधक पी.आई.यू. शिवपुरी के पत्र क्रमांक 396 दिनांक 04.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 417 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू.-ग्वालियर तथा पत्र क्रमांक 400 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संभाग शिवपुरी को लिखा गया है। सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों में से 13 सड़कों के शोल्डर पर आंशिक लम्बाई में अतिक्रमण हुआ है। सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। मार्गों से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यालय महाप्रबंधक, पी.आई.यू. शिवपुरी के पत्र क्र. 361 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी को लेख किया गया। राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रश्नांकित क्षेत्र में निर्मित किसी भी सड़क पर आवागमन बाधित नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मार्गों के क्षतिग्रस्त हुये सोल्डर्स एवं सी.सी. रोड का सुधार कार्य 15 दिवस में पूर्ण करने हेतु कार्यालय महाप्रबंधक पी.आई.यू. शिवपुरी के पत्र क्रमांक 396 दिनांक 04.02.2025 एवं पत्र क्रमांक 417 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू.-ग्वालियर तथा पत्र क्रमांक 400 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संभाग शिवपुरी को लिखा गया है। जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए शोल्डर का सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
97. ( क्र. 566 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष एवं अन्य पंचायत के पदाधिकारियों हेतु शासन द्वारा कितने मानदेय बाबत् निर्देश जारी किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन माहों में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रतिनिधियों को भुगतान की गई का विवरण रीवा व शहडोल जिले का जनपदवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के प्रतिनिधियों को प्रश्नांश (ख) अनुसार मानदेय का भुगतान नहीं किया गया इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे, साथ ही भुगतान कब तक करावेंगे, यह भी बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के प्रतिनिधियों को प्रश्नांश (ख) अनुसार मानदेय का भुगतान उपलब्ध बजट अनुसार किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं के लाभ से वंचित करने वालों पर कार्यवाही
[श्रम]
98. ( क्र. 567 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाए संचालित की जा रही है का विवरण देते हुये बतावें कि शहडोल व रीवा जिले में कितने हितग्राहियों को वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान लाभान्वित किया गया का विवरण जनपदवार, जिलेवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के कितने आवेदन किन-किन जनपदों में लंबित है इनके निराकरण समय पर कर लाभान्वित नहीं किया गया तो उसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रचार कर पात्रों को लाभान्वित नहीं किया गया पात्र योजना के लाभ से वंचित हुये एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार आवेदन पत्रों का समय पर निराकरण कर लाभान्वित नहीं किया गया इन सब अनियमितताओं के लिये किनको जिम्मेदार मानकर कार्यवाही के निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) (1) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में कुल 24 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शहडोल एवं रीवा जिले में प्रश्नांकित अवधि में लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार एवं जनदपवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (2) श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना संचालित की जाती है। शेष प्रश्नांश की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं ''4'' अनुसार है। (3) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं -
1 |
शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना |
2 |
शिक्षा प्रोत्साहन योजना पुरस्कार योजना |
3 |
विवाह सहायक योजना |
4 |
अंतिम संस्कार सहायता योजना |
5 |
कल्याणी सहायता योजना |
6 |
उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना |
7 |
श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना |
8 |
अनुग्रह सहायता योजना (मान. अध्यक्ष महोदय विवेकाधीन कोटे से) |
श्रम कल्याण मण्डल की योजनाओं के अंतर्गत शहडोल रीवा जिले में वर्ष 2020 से वर्ष 2025 में 15 फरवरी 2025 तक जिन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 एवं 6 अनुसार है। (4) म.प्र. स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 7 अनुसार है। (ख) (1) प्रश्नांश (क) अनुसार म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनांतर्गत शहडोल एवं रीवा में जिले कोई भी आवेदन भुगतान हेतु लंबित नहीं है। अतः प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (2) म.प्र. असंगठित मंडल के अंतर्गत प्रश्नांश की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 8 अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना भी एक सतत प्रक्रिया है, योजनातर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (3) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र आवेदकों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। किसी भी आवेदक का कोई आवेदन लंबित नहीं है। सभी आवेदनों का निराकरण समय पर किया जा चुका है। (ग) (1) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (2) मध्यप्रदेश अन्तर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों तथा सोशल मीडिया एवं शिविरों के माध्यम से किया गया है। किसी भी पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं किया गया है। (3) म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सभी संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित नहीं है। चूंकि सभी पात्र आवेदनों का निराकरण कर पात्र श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है अतः किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।
स्वीकृत निर्माण कार्यों की लंबित राशि का भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 581 ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/पं.रा./निर्माण-760/2024/2579 भोपाल दिनांक 23.2.2024 द्वारा शिवपुरी जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी के विकासखण्ड शिवपुरी, पिछोर तथा खनियांधाना की ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गए सभी कार्यों के निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब जारी किया गया है? पंचायतवार, राशिवार सूची उपलब्ध करावें? क्या विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को जारी की गई राशि निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त है? अथवा नहीं? विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है व क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ कर पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेखित शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायत को कब तक सम्पूर्ण लंबित राशि का भुगतान करने की निश्िचत समयावधि बतायें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (क्रमांक 198 से क्रमांक 300) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जी हाँ। विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रश्न दिनांक तक शेष भुगतान की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है। (ग) ग्राम पंचायतों को स्वीकृत कार्यों हेतु कार्य की प्रगति के अनुरूप जिला/जनपद पंचायत से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर राशि जारी की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
निस्तार तालाब का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 592 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा कुक्षी के जनपद पंचायत डही की ग्राम पंचायत बाबली खुर्द में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत स्वीकृत निस्तार तालाब उबलानाला का कार्य प्रगतिरत है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्य स्वीकृत नहीं है? (ग) उक्त पंचायत बाबलीखुर्द का प्रभारी उपयंत्री कौन है क्या मूल्यांकन माप पुस्तिका पर कुणाल ट्रेडर्स के नाम से बिल ऑनलाईन किए गए हैं? यदि हाँ, तो किसके आदेश से किसके द्वारा किए गए? (घ) मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया है क्या मूल्यांकन माप पुस्तिका व ऑनलाईन बिल अन्य किसी उपयंत्री द्वारा लगवाए गए है? यदि हाँ, तो यह नियम विरूद्ध कार्य किसके आदेश से किया गया है और क्यों कारण बताएं और संबंधित उक्त कार्य में लिप्त भ्रष्टाचार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त कार्य की जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो कारण बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य 83 प्रतिशत भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है। (ग) वर्तमान में बाबलीखुर्द पंचायत प्रभारी उपयंत्री श्री राधेश्याम चौहान है। निस्तार तालाब उबलानाला के कार्य के बिल कुणाल ट्रेडर्स के नाम से माप पुस्तिका में दर्ज है। किन्तु बिल पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं किए गए है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) कार्य का मूल्यांकन श्री गजेन्द्र ओमकार, तत्कालीन उपयंत्री जनपद पंचायत डही के द्वारा किया गया है व श्री ओमकार के द्वारा ही माप पुस्तिका में दर्ज किया गया है। बिल पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं किए गए है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 605 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से जिले में कहां-कहां की जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पद रिक्त हैं और कब से हैं? विभाग ने इन रिक्त पदों को भरने हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? कृपया संपूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करते हुए यह भी बतायें कि कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी रिक्त पदों के विरूद्ध इन जनपद पंचायतों में कार्यरत हैं? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करावें। यह आदेश किसने जारी किये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि इन जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के रिक्त पद भरे जावेंगे, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के रिक्त पदों को भरा जावेगा तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – एक अनुसार है। विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – दो अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश (क) अनुसार। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पंचायत विभाग में पदस्थ संविदा अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 607 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न योजनाओं में किस-किस पद के कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी संविदा पर पदस्थ हैं? योजनावार/पदवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति के अनुसार किन-किन पदों की वेतन विसंगति दूर की गई? पदवार/पूर्व वेतन/वर्तमान वेतन का उल्लेख करते हुए बतावें। (ग) संविदा पर सहायक ग्रेड-1 पद पर कितने कर्मचारी किस-किस योजना में कब से पदस्थ हैं? इस पद की वेतन विसंगति के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) क्या संविदा पर सहायक ग्रेड-1 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा का वेतन एक समान है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? (ड.) क्या सहायक ग्रेड-1 (सहायक अनुभाग अधिकारी) एक ही पद है? इनका वेतन कम्प्यूटर ऑपरेटर के बराबर क्यों दिया जा रहा है जबकि वह सहायक ग्रेड-1 के पद का कार्य कर रहे हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार, शेष जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। (ड.) जी नहीं। शेष उत्तरांश (ख) अनुसार।
शिकायतों की शीघ्र जांच
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
103. ( क्र. 608 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मंडी समिति उमरिया में कार्यरत रहे मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव को दिनांक 29.01.2025 को प्रबंध संचालक द्वारा निलंबित किया जाकर 15 दिवस में आरोप पत्र चाहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उक्त मंडी निरीक्षक को आरोप पत्र जारी हो गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति दें तथा यह भी बताएं कि उनके कटनी एवं उमरिया मंडी की पदस्थापना अवधि की कुल कितनी शिकायतें कटनी मंडी एवं मुख्यालय भोपाल को प्राप्त हुई? उनमें कितनी शिकायतों की जांच पूर्ण हो गई? जांच प्रतिवेदनों की प्रति दें। यदि नहीं, हुई तो कब तक करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के निरीक्षक द्वारा बिना विभाग से स्वीकृति के भूमि क्रय करना, उसमें बिना विभाग से स्वीकृति के लगभग 40 लाख रूपये खर्च कर भवन का निर्माण करना, बिना विभाग से स्वीकृत वाहन क्रय करना, बिना विभाग से स्वीकृत बी.ए. पास करना, विभाग के पास इस आशय की शिकायत होने पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कब तक कार्यवाही करेंगे? जानकारी दें। (घ) क्या उक्त निरीक्षक को सभी बिन्दुओं को उल्लेखित करते हुए आरोप पत्र जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। आरोप पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–एक अनुसार है। कटनी एवं उमरिया मंडी में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–दो अनुसार है। जिनमें से दो जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुये है जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष शिकायतों की जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) संबंधित के विरूद्ध पत्र क्रमांक/विभा.जाँच/2025-1599/273-274 दिनांक 21.02.2025 द्वारा आरोप पत्र जारी किया जा चुका हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –एक अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार हैं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
नियम विरूद्ध कुलपति की नियुक्ति को निरस्त किया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
104. ( क्र. 612 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति हेतु राजभवन भोपाल द्वारा जारी किए गए विज्ञापन तथा प्राप्त आवेदनों, चयन एवं साक्षात्कार समिति के आदेश तथा राज्यपाल महोदय द्वारा 28 अक्टूबर, 2022 को जारी नियुक्ति आदेश सहित सभी सहपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार श्री अरविंद कुमार शुक्ला की दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 को कुलपति के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया, यदि हाँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा नियम विरुद्ध किस आधार पर कब और कैसे कुलपति पद पर प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया गया प्रतिनियुक्ति आदेश की प्रति सहित हस्ताक्षरित प्रतिनियुक्ति सेवा शर्त विश्वविद्यालय की सहमति आवक-जावक पंजी की सत्य प्रति उपलब्ध कराएं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार राज भवन द्वारा नियम संबंधी प्रक्रिया अनुसार श्री अरविंद कुमार शुक्ला की नियुक्ति की गई, यदि हाँ, तो 26 जनवरी, 2001 के बाद जन्म लेने के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर तथा 10 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव होने से अयोग्य होने पर कुलपति श्री अरविंद शुक्ला की नियुक्ति कब तक निरस्त की जाएगी? निश्िचत समय-सीमा बताएं। (घ) राज भवन द्वारा विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति पद हेतु श्री अरविंद कुमार शुक्ला द्वारा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के उचित माध्यम से किए गए आवेदन, डायरेक्टर की आवेदन पर अनुशंसा, समय-समय पर दस्तावेज प्रस्तुत करने साक्षात्कार की अनुमति एवं उक्त विषय में आई.सी.ए.आर. (ICAR) दिल्ली को उचित माध्यम से किए गए पत्राचार की आवक जावक पंजी के प्रमाण सहित सभी सहपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2022 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति हेतु राजभवन द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए. 1/644, दिनांक 17.05.2022, प्राप्त आवेदनों की सूची, पैनल अनुशंसित करने के लिये समिति नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए. 1/1194, दिनांक 06.09.2022 तथा दिनांक 28.10.2022 को कुलपति नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ-1-7/22/रा.स./यू.ए. 1/1420, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। श्री शुक्ला की नियुक्ति आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही. एक्ट 2009 की धारा-15 के अनुसार हुई है। (ग) नियुक्ति नियमानुसार हुई है। अत: अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ) आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये गये। विज्ञापन में उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं थी। शेष जानकारी आई.सी.ए.आर./आई.आई.एस.आर. से संबंधित है।
कुलपति की नियुक्ति पर सेवाएं लिये जाने का प्रावधान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
105. ( क्र. 843 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजभवन भोपाल द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 17 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था? क्या दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) में श्री अरविन्द कुमार शुक्ला को कुलपति के पद पर नियुक्त किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया है? क्या विश्वविद्यालय के नियम/परनियम में कुलपति के पद पर सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का प्रावधान है? विस्तृत जानकारी दें। (ख) विधानसभा के शीतकालीन सत्र वर्ष 2024 में अतारांकित प्रश्न क्रं. 368 दिनांक 16.12.2024 के लिखित जबाव में म.प्र. शासन के द्वारा बताया गया है कि श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) में कुलपति के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, तो कौन से नियम से है? विस्तृत जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार मध्य प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय के नियम विरुद्ध राजभवन के द्वारा की गई नियुक्ति कब तक निरस्त की जायेगी एवं गलत जवाब दिये जाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? निश्िचत समय-सीमा बताएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) हाँ, विज्ञापन जारी किया गया। हाँ, नियुक्ति आदेश जारी किया गया। आर.व्ही.एस.के.व्ही.व्ही. एक्ट 2009 की धारा 15 में दिये गये प्रावधान के अनुसार कुलपति की नियुक्ति की गई। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार नियुक्ति नियमानुसार है। अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
आवागमन
हेतु सड़क
निर्माण की
सुविधा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 1 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर, तहसील - मुरार, विकासखण्ड-मुरार, ग्राम पंचायत बहादुरपुर से कितने ग्राम हेतु सड़क सम्पर्क विद्यमान है और यह सड़क निर्माण सरकारी या निजी भूमि के आधिपत्य से निर्मित है, ग्रामवार ब्यौरा दें। (ख) क्या मातादीन के पुरा से हाकिम सिंह के पुरा सिद्धबाबा का मंदिर तक का वर्तमान में रास्ता सरकारी सेर या निजी भूमि से जाता है, खसरा नं. सहित अलग-अलग पूर्ण जानकारी दें। (ग) क्या मातादीन के पुरा से हाकिम सिंह के पुरा सिद्धबाबा का मंदिर होकर ग्राम पारसेन तक सड़क पूर्व में तकनीकी स्वीकृत एवं फंड उपलब्ध होने पर भी नहीं बनायी गई, जबकि तत्कालीन सांसद सदस्य द्वारा स्वीकृत/फंड उपलब्ध कराया गया था या नहीं। (घ) क्या वर्तमान सीएम हेल्पलाइन क्रमांक 29342394 एवं 29385235 व प्रधानमंत्री महोदय के शिकायत केन्द्र क्र. सीबीओडीटी/ई/20240048050 व पीएमओपीजी/डी/2024/0259179 अंकित होने पर कोई कार्यवाही/ निराकरण नहीं किया जा रहा है और न शिकायतकर्ता को जानकारी से अवगत कराया जा रहा है, फिर दोनों विभागों पर शासन का वित्तीय भार क्यों खर्च किया जा रहा है? (ड.) क्या निर्देशक सीएम हेल्पलाइन के द्वारा आनलाइन से शिकायत क्रं. सीबीओडीटी/ई/2024/0045749 को बिना कोई कारण बताये हुये रद्द कर दिया गया है? (च) ग्राम बहादुरपुर के अन्तर्गत मातादीन के पुरा से हाकिम सिंह के पुरा सिद्धबाबा मंदिर तक का वर्तमान में 1.5 कि.मी. रास्ता सरकारी सेर/रास्ता पर देश की आजादी के 78 वर्ष उपरांत बुनियादी आवश्यकता की आवागमन हेतु सड़क कब तक बनाई जा सकेगी? जबकि देश/प्रदेश में तीव्रगति से विकास हो रहा है? कृपया समय-सीमा बतायें। इस पर कुल कितना वित्तीय भार शासन पर आयेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत PMGSY-II के अंतर्गत वर्ष 2017 में एन.एच. 92 से बहादुरपुर ग्राम तक सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है। योजनान्तर्गत मार्ग का ''उन्नयन'' लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व से निर्मित शासकीय प्रचलित मार्ग पर किया गया है। (ख) मातादीन के पुरा से हाकिम सिंह के पुरा सिद्ध बाबा के मंदिर तक का वर्तमान रास्ता ग्राम बहादुरपुर के सर्वे क्रमांक 655, 654, 905, 962, 970, 971, 963, 1006 नोईयत शासकीय रास्ता एवं सर्वे क्रमांक 961, 963 शासकीय नोईयत बंजर एवं सर्वे क्रमांक 964 शासकीय नोईयत कदीम का नंबर से होकर गुजरता है। (ग) जी नहीं। तत्कालीन माननीय सांसद की अनुशंसा पर प्रश्नांकित सड़क निर्माण की कोई भी स्वीकृति जारी नहीं की गई। (घ) सीएम हेल्पलाईन क्रमांक 29342394 एवं 29385235 मांग आधारित होने एवं राशि उपलब्ध नहीं होने से मांग क्लोज की गई है। प्रश्न में उल्लेखित शेष शिकायती प्रकरण क्रमांक सीबीओडीटी/ई/20240048050व पीएमओपीजी/ डी/2024/0259179 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। (ड.) जी नहीं। (च) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खाते से राशि निकालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( क्र. 4 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 73 में जिला पंचायत/ जनपद पंचायत की वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट किस विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है? उसका नाम बतावेंl (ख) जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम 1997 की प्रति देवें एवं क्या इस नियम के अनुसार निर्धारित प्राप्त में वार्षिक बजट का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पालन में जिला पंचायत उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायत की वर्ष 2022-23 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में आयोजित की गई सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का एजेंडा, कार्यवाही विवरण, पालन प्रतिवेदन देवें एवं दस्तावेज देखकर बतावें कि किस-किस सी.ई.ओ. के द्वारा प्रश्नांश (क) एवं (ख) का पालन नहीं किया गया है? (घ) अधिनियम की धारा 47 के पालन में स्थाई समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलेक्टर को भेजा जाता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायतवार सक्षम अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट की पावती रसीद देवें और उसका मिलान कलेक्टर कार्यालय के आवक पंजी से करते हुए दस्तावेज देवें? (ड.) जनपद पंचायत छैगांव माखन जिला खंडवा के अनुसार ही उक्त प्रकरणों में कार्यवाही कर दी गई है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन देवें यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) उज्जैन जिले की समस्त जनपद पंचायतों में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक अवधि में आयोजित सामान्य प्रशासन समिति का बैठक एजेण्डा कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। आलोच्य अवधि अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त द्वारा प्रश्नांश (क) कोई पालन नहीं किया गया तथा प्रश्नांश (ख) के संबंध में जनपद पंचायत बड़नगर, घटिया, महिदपुर, उज्जैन द्वारा पालन किया गया है तथा जनपद पंचायत खाचरोद एवं तराना द्वारा पालन किया जाना नहीं पाया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के संबंध में उच्च स्तरीय जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 5 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं (आरसेटी) रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक द्वारा युवाओं को स्व-रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के नाम पर, क्या भारत सरकार से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं? यदि हां, तो स्थापना अवधि से वर्ष 2025 की अवधि तक कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई? वर्षवार जानकारी का रिकॉर्ड देवें। (ख) जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त 70% विद्यार्थियों का प्लेसमेंट का सत्यापन फर्जी दिखाया जाता है? सत्यापन के आधार पर ही आरसेटी उज्जैन को करोड़ों रुपए भारत सरकार से प्राप्त हो रहे हैं, परंतु प्रशिक्षण के उपरांत 5% प्रशिक्षणार्थी भी स्व-रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सके हैं और बैंक के द्वारा भी उन्हें लोन नहीं प्रदान किया गया है, इस धोखाधड़ी के लिए कौन-कौन जवाबदार है? (ग) इस कृत्य में सत्यापन अधिकारी एवं बैंक प्रबंधक के द्वारा फर्जी कागजी रूपए प्रशिक्षण एवं नियोजन दर्शाकर मिल-जुलकर शासन से प्राप्त बजट राशि का दुरूपयोग किए जाने की शिकायतें और सूचना जनसमुदाय से निरंतर कथित रूप से क्यों प्राप्त हो रही हैं? (घ) क्या युवाओं के लिए संचालित प्रशिक्षण एवं नियोजन के लिए उपलब्ध बजट एवं उपयोग के सत्यापन हेतु तत्काल उच्च स्तरीय जांच समिति गठन एवं जांच के आदेश करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जिले की कार्ययोजना अनुसार भारत सरकार से राशि प्रावधानित की जाती है, राज्य स्तर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर देयकों का भुगतान किया जाता है। वर्षवार आवंटित राशि का विवरण। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) जी नहीं, आरसेटी मार्गदर्शिका अनुसार प्लेसमेंट सत्यापन संबंधित आरसेटी के निदेशक एवं कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। प्लेसमेंट संबंधित विवरण आरसेटी के एमआईएस पोर्टल पर संधारित किया जाता है, जिस अनुसार प्रशिक्षण के विरूद्ध सेटलमेंट 70.72 प्रतिशत है जिसमें से बैंक फाइनेंस 50.49 प्रतिशत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) इस संबंध में कोई भी जानकारी जिला एवं राज्य कार्यालय को अप्राप्त है। (घ) इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
4. ( क्र. 40 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा के ग्राम मोरडोंगरी व उसके आस-पास के ग्रामों में निवासरत् विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी सुविधा को देखते हुये मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) को प्रारम्भ किया जाना अति आवश्यक है? विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु ग्राम मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय (कॉलेज) प्रारम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कब तक विभाग द्वारा कार्यवाही व विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर ग्राम मोरडोंगरी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। अतः नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की स्वीकृति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
5. ( क्र.
41 ) श्री
सोहनलाल बाल्मीक
: क्या
राज्य
मंत्री, कौशल विकास
एवं रोजगार
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
परासिया
विधानसभा
क्षेत्र के
अन्तर्गत शासकीय
आई.टी.आई. नहीं
होने के कारण
परासिया विधानसभा
क्षेत्र के
विद्यार्थियों
को विभिन्न
विषयों/ट्रेडों
में डिप्लोमा
करने हेतु
जिला
छिंदवाड़ा
लगभग 40
से 50
किमी. दूर
जाना आना पड़ता
है? क्या
विभाग द्वारा
विद्यार्थियों
की सुविधा
हेतु परासिया
में शास.
आई.टी.आई.
प्रारम्भ किये
जाने हेतु
आवश्यक
कार्यवाही की
जायेगी? (ख) प्रश्नांश
(क) के अनुसार
कब तक विभाग
द्वारा
कार्यवाही व
विभिन्न औपचारिकताओं
को पूर्ण कर
शास.आई.टी.आई.
खोले जाने के
संबंध में
स्वीकृति
प्रदान कर दी
जायेगी?
राज्य
मंत्री, कौशल
विकास एवं
रोजगार ( श्री
गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) परासिया
विधानसभा
क्षेत्र के
अंतर्गत शासकीय
आई.टी.आई.
संचालित नहीं
है, परन्तु
01
निजी आई.टी.आई. (समता)
संचालित है।
इसके अतिरिक्त
शासकीय
आई.टी.आई. जुन्नारदेव
दूरी लगभग 21
कि.मी.,
शासकीय
आई.टी.आई. छिन्दवाड़ा, शासकीय
महिला
आई.टी.आई. छिन्दवाड़ा, शासकीय
आदिवासी
महिला
आई.टी.आई. छिन्दवाड़ा
दूरी लगभग 28
कि.मी. तथा
शासकीय
आई.टी.आई.
तामिया की
दूरी लगभग 29 किमी.
पर स्थित हैं।
परासिया
विधानसभा
क्षेत्र के
अन्तर्गत
विकासखण्ड
परासिया है।
विभाग की नीति
प्रत्येक
विकासखण्ड
में 01
शासकीय
आई.टी.आई.
खोलने की है।
वर्तमान में
प्रदेश में 51
शासकीय
आई.टी.आई.
विहीन
विकासखण्ड
हैं। जिसमें
नवीन शासकीय
आई.टी.आई. खोला
जाना विभाग की
प्राथमिकता
है। जिसमें
विकासखण्ड
परासिया भी
सम्मिलित है।
समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
अनियमितता पर कार्यवाही
[सहकारिता]
6. ( क्र. 47 ) श्री मधु भगत : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्रांतर्गत समस्त सेवा सहकारी समितियों तथा ब्रांच ऑफिस में सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24, से प्रश्न दिनांक तक किस-किस माध्यम से कितनी-कितनी राशि बचत खाता/ चालू खाता/एफ.डी. या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई तथा उन राशियों का वितरण/आहरण किन-किन तिथियों को किस आधार पर किस कार्य हेतु एवं किस हितग्राहियों को प्रदाय किया गया? विवरण देवें? (ख) क्या आदिम जाति सेवा समिति मर्या. परसवाड़ा में राशि आहरण/वितरण संबंधी तथा खातों में फर्जी तरीके से राशि जमा किए जाने तथा आहरण किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई विवरण देवें? (ग) क्या 8942/345/28 लक्ष्मी बाई 1,32,000 रूपये, 1966/199/15 कुमानसिंह 1,23,000 रूपये, 182/208/15 सुखलाल 90,000 रूपये, 9098/352/29 सुकपाल 1,31,763 कुल राशि 4,76,763 सेविंग खाता में ट्रांसफर/एंट्री की जांच की जावेगी साथ ही पिछले सत्रों में धान खरीदी के बिल लगाकर उनके नाम से राशि जमा कर, वर्षभर राशि आहरित की गई है? इसकी भी जांच उच्च अधिकारी से की जावेगी यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत करें? (घ) आदिम जाति सेवा सहकारी समिति प्रबंधक परसवाड़ा की वर्तमान संस्था में पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक संपूर्ण आहरण/संवितरण राशि के दस्तावेज संपूर्ण खर्चों के व्हाउचर प्रस्ताव बिल भुगतान के दस्तावेज उपलब्ध करावे?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) व्यक्तिगत बैंक खातों की जानकारी खाताधारक की अनुमति के बिना दिया जाना नियम अनुरूप नहीं है। (ख) जी हाँ, एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला बालाघाट द्वारा आदेश क्रमांक/उपंबा/शिकायत/2025/ 111, दिनांक 30.01.2025 से जांच दल गठित किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ, उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
नवीन आई.टी.आई. प्रारम्भ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
7. ( क्र. 48 ) श्री मधु भगत : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2021-22, 2022-23, 2023- 24, 2024-25 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए गए? प्रत्येक केंद्र प्रारंभ करने के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? पृथक-पृथक विवरण बताएं? (ख) क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हट्टा, लामता तथा चांगोटोला में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक केंद्र प्रारंभ किए जावेंगे? (ग) क्या उक्त ग्रामों में आई.टी.आई. केंद्र प्रारंभ किए जाने हेतु शासन द्वारा सर्वे किया गया था? सर्वे रिपोर्ट क्या थी? छायाप्रति उपलब्ध करावे? (घ) परसवाड़ा एवं किरनापुर आई.टी.आई. में कौन-कौन से ट्रेड के पाठ्यक्रम है तथा किन ट्रेड्स की आवश्यकता है? उक्त आई.टी.आई. में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। ग्राम हट्टा, लामता तथा चांगोटोला बालाघाट विकासखण्ड के अंतर्गत आता है, जहां शासकीय आई.टी.आई. बालाघाट 120 सीटर बालक छात्रावास के साथ संचालित है। अत: वर्तमान में ग्राम हट्टा, लामता तथा चांगोटोला में पृथक से नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासकीय आई.टी.आई. परसवाड़ा एवं किरनापुर में आवश्यक संचालित व्यवसाय एवं विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जानकारी
[आयुष]
8. ( क्र. 60 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग अन्तर्गत अशोकनगर जिले में कितने औषधालय किस-किस स्थान पर संचालित है। (ख) क्या उक्त औषधालयों में रिक्तियों के अनुरूप डॉक्टर्स/कर्मचारी पदस्थ है, अथवा कमी है। किस-किस औषधालय में किस-किस पद पर कर्मचारी की कमी है। (ग) क्या शासन द्वारा अशोकनगर जिले में जिला चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी, अगर की जायेगी तो कब तक? (घ) क्या शासन स्तर पर आयुष विभाग में रिक्त कर्मचारियों की कमी की पूर्ति हेतु कोई प्रक्रिया प्रचलित है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (घ) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना में लम्बित प्रकरण
[श्रम]
9. ( क्र. 61 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना में मुंगावली विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये? (ख) मुंगावली विधानसभा अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में हितग्राहियों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया है?। (ग) मुंगावली विधानसभा अन्तर्गत कितने आवेदनों को अपात्र किया गया है? अपात्र के कारण सहित जानकारी देवें। (घ) मुंगावली विधानसभा अन्तर्गत क्या सभी पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है अगर नहीं किया गया है तो कब तक किया जायेगा। भुगतान हेतु शेष प्रकरणों की जानकारी देवें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना में मुंगावली विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक अनुग्रह सहायता हेतु कुल 813 आवेदन प्राप्त हुये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) मुंगावली विधानसभा अंतर्गत कुल 04 आवेदनों को भूमि अधिक होने से अपात्र किया गया है। वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) मुंगावली विधानसभा अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है। योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। प्रश्नांश में चाही गई शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
10. ( क्र. 62 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)/अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष-2023-24, 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाय किया गया/किया जा रहा है? वर्षवार/संस्थानवार विस्तृत जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/अन्य संस्थानों द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? वर्षवार/ संस्थानवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरांत स्टाईपेण्ड/टूलकिट/अन्य सुविधाएं/ऋण प्रकरण शासन स्तर से स्वीकृत है तथा वर्ष 2023-24, 2024-25 से प्रश्न दिनांक तक प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराई गई? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित ऐसे कितने हितग्राही है? जिनके प्रशिक्षण उपरांत फिंगर नहीं आने पर अटेन्डेन्स हेतु बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन न कराकर ऑफलाईन अटेन्डेन्स दर्ज की गई है? संस्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार हितग्राहियों को भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा टूलकिट का प्रदाय पोस्ट आफिस के माध्यम से, स्टाईपेण्ड/अन्य सुविधाओं का प्रदाय भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के माध्यम से एवं ऋण का प्रदाय लींड बैंकों के माध्यम से किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
किसान कल्याण अनुदान योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
11. ( क्र. 68 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत किसान कल्याण अनुदान योजना अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि के लिए सिंचाई उपकरणों एवं कृषि यंत्रों पर जो अनुदान योजना संचालित है, वर्ष 2023- 2024 में कुल कितने किसानों का पंजीयन हुआ और प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को किसान कल्याण अनुदान योजना से लाभांवित किया गया है? उन किसानों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) किसान कल्याण अनुदान योजना अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि के लिए पूर्व में ट्रैक्टर प्रदाय किए जा रहे थे। वर्तमान में विभाग की ऐसी कोई योजना है? यदि हाँ, तो उनका पंजीयन प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो किसानों की मांग को देखते हुये विभाग इस योजना को पुनः प्रारम्भ करेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में किसान कल्याण अनुदान योजना संचालित नहीं है। वर्तमान में विभागीय योजनाएं जिनमें सिंचाई उपकरणों एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गरौठ एवं भानपुरा में 1390 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया था। दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी के माध्यम से 278 कृषकों का चयन किया गया। कृषकों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने एवं दस्तावेज सत्यापन में उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण 160 प्रकरण निरस्त किये गये 30 प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है। शेष 88 कृषकों को अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। लाभांवित कृषकों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में किसान कल्याण अनुदान योजना संचालित नहीं है। अतः यह कहना सही नहीं है कि किसानों को उक्त योजना के अंतर्गत पूर्व में ट्रैक्टर प्रदाय किये गये है। वर्तमान में प्रदेश में कृषकों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक लाख से अधिक ट्रैक्टर फायनेंस अथवा नगद राशि भुगतान कर क्रय किये जा रहे है। योजनाओं में सीमित बजट आवंटन होने से एवं ट्रैक्टर पर अनुदान राशि ज्यादा होने के कारण ट्रैक्टर के अलग से लक्ष्य जारी नहीं किये जाते है जो राशि प्राप्त होती है उस राशि से अधिक संख्या में कृषकों को ट्रैक्टर चलित/शक्तिचलित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे है। वर्तमान में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत कृषकों को 25 लाख रू. तक के प्रोजेक्ट पर अधिकतम राशि रू. 10 लाख रू. तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट में ट्रैक्टर क्रय किया जाना अनिवार्य होता है। ऐसे में कृषकों को योजनांतर्गत अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध हो रहे है।
महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
12. ( क्र. 69 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवनारायण उदिया महाविद्यालय गरोठ जिला मंदसौर में बी.कॉम एवं बी.एस.सी. के लगभग 1600 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहाँ प्राचार्य, अतिथि विद्वान, मुख्य लिपिक, लेखपाल, प्रयोगशाला व अन्य विभागों में कितने समय से किन-किन कर्मियों के पद रिक्त हैं व कब से एवं किस कारण? (ख) उक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जा सकेगी? (ग) महाविद्यालय में विद्यार्थीयों के बैठने हेतु फर्नीचर, फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर, कम्प्यूटर आदि संसाधन कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शैक्षणिक पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के संबंध में कुछ विषयों की चयन सूचियां जारी की जा चुकी है। चयन सूचियां प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद को आवश्यकतानुसार आउटसोर्स से पूर्ति करने के अग्रणी प्राचार्य को निर्देश हैं। (ग) संसाधन उपलब्ध हैं (सिंगल टेबल-स्टूल 620, डबल डेस्क-100, प्रिंटर-02, कम्प्यूटर-03, फोटो कापी मशीन उपलब्ध नहीं)। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रम संगठन एवं उद्योग प्रबंधकों के मध्य मध्यस्थता
[श्रम]
13. ( क्र. 70 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 8 अक्टूबर 2024 को नागदा जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम उद्योग के श्रम संगठन एवं उद्योग प्रबंधकों के मध्य सहायक श्रम आयुक्त की मध्यस्थता में समझौता संपन्न हुआ? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? (ख) क्या उक्त समझौते के अनुच्छेद एक के क्रम 14 की कंडिका में श्रमिकों के अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त करने का संवैधानिक करार किया गया है यह करार किस कानून के तहत किया गया है? (ग) क्या समझौता करने वाली श्रमिक यूनियन के ऐसे नेता इसमें सम्मिलित हैं, जो उद्योग में कार्यरत नहीं है? ऐसे यूनियन लीडर्स द्वारा किया गया समझौता क्या वैधानिक है? (घ) असंवैधानिक समझौते को शासन रद्द् क्यों नहीं कर रहा है?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, अक्टूबर 2024 को नागदा जिला उज्जैन स्थित ग्रेसिम उद्योग के श्रम संगठनों एवं प्रबंधकों के मध्य समझौता संपन्न हुआ है। उक्त समझौता के अंतर्गत श्रमिकों को उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में एवं उत्पादकता व गुणवत्ता बनाये रखने के संबंध में शर्तों का उल्लेख है। इस समझौते के माध्यम से कारखाने के नियोजित कर्मचारियों को मूल वेतन में लगभग रू. 4300/- प्रतिमाह की वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं/मदों में पृथक-पृथक वृद्धि प्राप्त हुयी है। कारखाने के ठेका श्रमिकों को भी रू. 30 से रू. 70 प्रतिदिन के मान से वेतनवृद्धि प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाओं/मदों में भी अनुपातिक वृद्धि प्रदान की गयी है। (ख) जी नहीं। (ग) समझौते की प्रक्रिया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ण की गयी है। तद्नुसार इसमें कारखानें से संबंधित पंजीकृत श्रम संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महाविद्यालयों में सोलर पैनल एवं जिलों के निर्माण कार्य
[उच्च शिक्षा]
14. ( क्र. 81 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित है? (ख) इनमें से कितने महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगाये गये है? कितनों में किन कारणों से सोलर पैनल नहीं लगाये गये है? (ग) नर्मदापुरम् जिले में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य, कितनी लागत से किये गये? नाम सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों का भुगतान कब-कब किया गया? (ड.) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों में से कितने भुगतान बिना उपयोगिता प्रमाण जारी किये गये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में 557 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। (ख) कुल 80 शासकीय महाविद्यालयों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (घ) उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों का भुगतान नियमानुसार किया गया है।
संबल एवं श्रमिक कार्ड में अंतर
[श्रम]
15. ( क्र. 82 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कर्मकार मण्डल (संबल) और श्रमिक कार्ड के हितग्राहियों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती है? पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) क्या दोनों कार्डों के हितग्राहियों की सुविधाओं में अंतर है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है। (ग) क्या सुपर 5000 योजना का लाभ श्रमिक कार्डधारियों के परिजनों को मिलता है लेकिन कर्मकार मण्डल (संबल कार्ड) के हितग्राहियों को नहीं मिलता है। यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? (घ) क्या शासन सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित सुपर 5000 योजना का लाभ कर्मकार मण्डल के हितग्राहियों को भी मिले।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार के स्थायी अपंग/आंशिक स्थायी अपंग होने की दशा में उसको और मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी को यथास्थिति अनुसार संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निम्नानुसार अंत्येष्टि/अनुग्रह राशि स्वीकृत कर भुगतान की जाती है- 1. दुर्घटना मृत्यु सहायता- रू. 4 लाख 2. सामान्य मृत्यु सहायता- रू. 2 लाख 3. स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना- रू. 2 लाख 4. आंशिक दिव्यांगता सहायता- रू. 1 लाख 5. अंत्येष्टि सहायता- रू. 5 हजार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु 24 कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। संबल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता हेतु रू. 5000 एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राशि रू. 6000/- की सहायता दी जाती है। शेष मृत्यु व दिव्यांगता सहायता राशि दोनों में समान है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उन्हें प्राप्त होने वाली उपकर राशि से अन्य योजनाएं भी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार हेतु संचालित की जाती है। वस्तुत: संबल योजनांतर्गत सहायता राशि का निर्धारण शासन द्वारा तथा म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में सहायता राशि का निर्धारण मंडल द्वारा किया जाता है। (ग) जी हां। सुपर 5000 योजना का लाभ म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के परिजनों को मिलता है लेकिन संबल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को नहीं मिलता है क्योंकि वस्तुत: संबल योजनांतर्गत सहायता राशि का निर्धारण शासन द्वारा तथा म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल की योजनाओं में सहायता राशि का निर्धारण मंडल द्वारा किया जाता है। (घ) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल इटारसी का संधारण
[खेल एवं युवा कल्याण]
16. ( क्र. 83 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल के रख-रखाव एवं खेल सिखाने हेतु कितने प्रशिक्षकों/कर्मचारियों की स्वीकृति की गई है? (ख) खेल प्रशाल के विद्युत देयकों सहित अन्य सम्पत्ति के रख-रखाव हेतु स्थापना के बाद से वर्षवार कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्राप्त हुई एवं कितनी राशि किस-किस मद में व्यय हुई? (ग) जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम को वर्ष 2022 में खेल प्रशाल की व्यवस्थाओं के संबंध में कितने पत्र, किस विषय में, किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए। उपरोक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) क्या खेल प्रशाल इटारसी में खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु शासन नियमित बजट आवंटन करेगा? (ड.) क्या फुटबाल खेल ग्राउंड की सीमा से लगी ड्रेनेज नाली पर सीमेंट की स्लैब के कारण फुटबाल खिलाडि़यों को हो रही असुविधा के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अप्रैल 2022 में जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी को अवगत कराया था। यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल के रख-रखाव हेतु आउटसोर्स पर 02 सुरक्षाकर्मी, 01 सफाईकर्मी, 01 ग्राउण्डमैन एवं खेल सिखाने हेतु 03 सहायक प्रशिक्षक (एथलेटिक्स, बास्केटबाल, बैडमिन्टन) की स्वीकृति की गई है। (ख) खेल प्रशाल के विद्युत देयकों सहित अन्य संपत्ति के रख-रखाव हेतु प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्न विभाग से संबंधित नहीं है। (घ) जी हां। (ड.) जी हाँ, परियोजना यंत्री, निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग, नर्मदापुरम को कार्य कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
भवन विहिन ग्राम पंचायतें
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 109 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों के पास अपने नवीन भवन निर्मित है? कितनी ग्राम पंचायतें भवन विहिन है तथा कितनी ग्राम पंचायतों के भवन पुराने जीर्ण-शीर्ण होकर डिसमेंटल के योग्य है? कृपया ग्राम पंचायतवार जानकारी दी जावे। (ख) भवन विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन भवन निर्माण के लिए शासन के पास क्या प्रस्ताव है एवं कब तक भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश में 19025 ग्राम पंचायतों के पास अपने भवन निर्मित है। 1455 ग्राम पंचायतें भवन विहीन है तथा 2531 ग्राम पंचायतों के भवन पुराने जीर्णशीर्ण होकर डिस्मेन्टल योग्य है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 2) अनुसार है। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 743) अनुसार है। (ख) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहायक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
18. ( क्र. 110 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय महाविद्यालय में किस-किस विषय के सहायक प्राध्यापक के कितने पद रिक्त है, कृपया महाविद्यालय के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के दृष्टिगत शासकीय महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञ संबंधित रिक्त पदों की पूर्ति शासन कब तक करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान में विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रेषित किए गए मांग-पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन संबंधित कार्यवाही की जा रही है। आयोग द्वारा चयन सूची उपलब्ध कराए जाने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
कालेज के संचालन हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय भवन का चयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
19. ( क्र. 124 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कौशल विकास संचालनालय के पत्र क्रमांक 2031 दिनांक 11.12.2024 के आदेशानुसार विकासखण्ड अजयगढ़ में शासकीय आई.टी.आई. कालेज के संचालन हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय भवन का चयन कर लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं, तो क्यों? कब तक भवन का चयन कर शासकीय आई.टी.आई. कालेज प्रारंभ किया जावेगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी नहीं। भवन का चयन नहीं किया गया है। (ख) विकासखण्ड अजयगढ़ में शासकीय भवन की मांग के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, तहसील अजयगढ़, जिला-पन्ना से पत्राचार किया गया है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में प्रदेश में 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्ड हैं, जिनमें नवीन शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना विभाग की प्राथमिकता है, जिसमें विकासखण्ड अजयगढ़ भी सम्मिलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मोबाईल नेटवर्क न होने पर आ रही समस्या
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 126 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस सर्वे 2.0 का कार्य किया जा रहा हैं एवं उक्त सर्वे 31 मार्च 2025 तक किया जाना लक्षित है? क्या उक्त सर्वे मोबाईल एप के माध्यम से किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो ऐसे कितने ग्राम पन्ना विधानसभा में है जहां मोबाईल नेटवर्क न होने के कारण जियो टैग नहीं हो पा रहा है एवं इस योजना से वंचित हो रहे है? तो क्या उन ग्रामों को सर्वे में छोड़ दिया जाएगा एवं हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा? यदि नहीं, तो उक्त ग्रामों में आवास प्लस सर्वे हेतु शासन की क्या योजना है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ (ख) पन्ना विधानसभा में मोबाइल नेटवर्क न होने के कारण जियो टैग करने में समस्या नहीं आ रही है। सभी ग्रामों में सर्वे किया जा रहा है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
21. ( क्र. 143 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जनवरी 2025 की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या क्या है यह संख्या इसी माह में वर्ष 2015, 2018, 2021, 2024 में कितनी-कितनी थी तथा 2015 की तुलना में 2025 में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। (ख) रोजगार कार्यालय में जनवरी 2025 में पंजीकृत बेरोजगारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की संख्या पुरूष तथा महिला अनुसार बतावें। जनवरी 2024 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है बेरोजगारी की संख्या में वृध्दि होने के क्या-क्या कारण रहे। (ग) वर्ष 2020 से 2024 तक प्रतिवर्ष कितने-कितने रोजगार मेले लगाये गये उसमें कुल कितने बेरोजगारों ने भाग लिया तथा कितना-कितना खर्च हुआ। कितनों को रोजगार दिया गया बतावे। (घ) रोजगार कार्यालयों में जनवरी 2025 को पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या शिक्षा अनुसार कितनी-कितनी है? क्या प्रदेश में अशिक्षित तथा बेरोजगारों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है यदि हाँ, तो क्यों तथा नहीं तो इसका कारण क्या है? (ड.) क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? क्या प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किए जाने की योजना है? यदि नहीं, तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने की शासन की क्या योजना है?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एम.पी. रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु आकांक्षी युवाओं की जानकारी संधारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं है। (ग) प्रश्नावधि में वर्षवार रोजगार मेलों की जानकारी निम्नानुसार है-
वर्ष |
मेले |
ऑफर लेटर |
व्यय (राशि लाख रूपये में) |
2020-21 |
507 |
80717 |
97.71 |
2021-22 |
861 |
121178 |
101.32 |
2022-23 |
778 |
68098 |
156.34 |
2023-24 |
563 |
52846 |
110.47 |
कुल |
2709 |
322839 |
465.84 |
रोजगार मेलों में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या/जानकारी संधारित नहीं की जाती। (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं है। (ड.) जॉब फेयर योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु आवेदकों के चयन किये जाते है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने की योजना नहीं है। युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत रोजगार, अप्रेन्टिशसिप एवं स्व-रोजगार के अवसर एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की कमी का कारण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
22. ( क्र. 145 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा शासकीय एवं निजी की संख्या, प्रवेश क्षमता तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या सहित वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक की जानकारी वर्षवार बतावें। (ख) प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एम.बी.ए. महाविद्यालय, बी.फार्मा/ डी.फार्मा तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के शिक्षण शुल्क की जानकारी वर्षवार, महाविद्यालय संख्या अनुसार प्रदान करें। (ग) प्रदेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2017-18, 2020-21 तथा 2024-25 की न्यूनतम तथा अधिकतम (प्रतिवर्ष) शुल्क की जानकारी प्रदान करें तथा बतावें कि वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024-25 में शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आलोच्य वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रम की संस्थाओं की संख्या बतावें। (घ) प्रदेश में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष होने वाली कमी का कारण क्या है? (ड.) पिछले वर्ष 2024 में राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में हुये करोड़ों के घोटाले के प्रकरण की विस्तृत जानकारी तथा अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रदान करें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के शुल्क का विनियमन किया जाता है। प्रदेश में स्थित निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एम.बी.ए. महाविद्यालय, बी.फार्मा/डी.फार्मा तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की प्रश्नावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2/3/4/5/6 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। (घ) वर्ष 2024-25 में इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम में 42923 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जो कि विगत वर्ष 2023-24 से 2280 अधिक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) वर्ष 2024 में प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल में विश्वविद्यालय के बैंक खाते से निजी खाते में राशि हस्तांतरित करने की अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया था, तदोपरांत विभाग द्वारा प्रकरण की जांच के लिए पत्र क्रमांक/222-223/1882121/2024/42-1, दिनांक 19.02.2024 द्वारा 03 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति के प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/पीए/एसीएस/2024/30, भोपाल, दिनांक 03.03.2024 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत दोषी 05 व्यक्तियों यथा- प्रो.आर.एस.राजपूत, तत्कालीन कुलसचिव, आरजीपीव्ही, श्री ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन वित्त नियंत्रक आरजीपीव्ही, प्रो.सुनील कुमार, तत्कालीन कुलपति, आरजीपीव्ही, श्री मयंक कुमार भोपाल, दलित संघ सोहागपुर एवं अन्य के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में क्षेत्र के गांधी नगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) क्रमांक 0057 दिनांक 03.03.2024 दर्ज की गई थी। एस.आई.टी. द्वारा प्रकरण में विवेचना की जाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। विभाग के आदेश क्रमांक 312/ 1822121/2024/12-1 भोपाल दिनांक 11.03.2024 द्वारा गठित समिति द्वारा भी प्रकरण की जांच प्रचलन में है। संयुक्त संचालक कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय, भोपाल द्वारा भी प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है।
गृह निर्माण समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
23. ( क्र. 149 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला झाबुआ व अलीराजपुर में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी संस्थायें पंजीकृत है? उक्त में से कितनी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है एवं कितने संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में स्थित गृह निर्माण सहकारी समितियों जिन्हें नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट दी गई है, के नाम उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों में से जिन गृह निर्माण समितियों के विरूद्ध कोई भी जांच जो वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रचलित है उक्त समस्त प्रचलित जांच गृह निर्माण समितियों के नाम एवं विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला झाबुआ में 13 गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत है, इनमें से 03 संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल, 06 संस्थाओं में प्रशासक एवं 04 संस्थाओं में परिसमापक नियुक्त है तथा जिला अलीराजपुर में 02 गृह निर्माण सहकारी संस्था पंजीकृत है, जिनमें निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है। (ख) जिला झाबुआ व अलीराजपुर की किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति को नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट नहीं दी गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला झाबुआ व अलीराजपुर में प्रश्न में उल्लेखित समयावधि से वर्तमान तक प्रचलित कोई शिकायत नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेलों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
24. ( क्र. 150 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम व झाबुआ जिले में वर्ष 2020-21 से 2024-25 की स्थिति में रोजगार पंजीयन की जानकारी वर्षवार देवें? (ख) दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों का चयन शासकीय विभागों में तथा निजी क्षेत्रों में हुआ है? रोजगार प्राप्त संख्या शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में वर्षवार पृथक-पृथक बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त अवधि में रतलाम व झाबुआ जिले में कितने रोजगार मिले? किन-किन दिनांकों में आयोजित किये गये? इनमें कितने बेरोजगारों को ऑफर लेटर दिये गये एवं इसके पश्चात् कितने बेरोजगारों को वास्तविक रोजगार प्रदान किया गया की जानकारी रोजगार प्राप्तकर्ता संख्या सहित वर्षवार पृथक-पृथक देवें? इन रोजगार मेलों पर कितनी राशि व्यय की गई है? जानकारी प्रत्येक आयोजन अनुसार पृथक-पृथक देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार आयोजित रोजगार मेलों में व्यय की गई राशि की जानकारी इसमें भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म, व्यक्ति का नाम, फर्म का जी.एस.टी. नंबर, भुगतान राशि भुगतान पूर्ण अथवा अपूर्ण प्रति आयोजन अनुसार जानकारी देवें?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) एम.पी. पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी युवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शासकीय विभागों में चयन नहीं किया जाता है। निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित कुल आवेदकों की संख्या 386031 है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-
वर्ष |
निजी क्षेत्र में चयनित आवेदकों की संख्या |
2020-21 |
80717 |
2021-22 |
121178 |
2022-23 |
68098 |
2023-24 |
52846 |
2024-25 (31/01/25 तक) |
63192 |
(ग) रतलाम व झाबुआ जिले में रोजगार मेलों की दिनांकवार जानकारी, ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या एवं व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ऑफर लेटर के पश्चात वास्तविक रोजगार प्राप्त आवेदकों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
जिला अंतर्गत विभागीय कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
25. ( क्र.
153 ) डॉ.
राजेन्द्र
पाण्डेय : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
ग्रामीण
क्षेत्रों को
समुचित रूप से
विकसित करने
हेतु नवीन
ग्राम पंचायत
भवन, मांगलिक
भवन, सार्वजनिक
सुलभ शौचालय, विद्युतीकरण
शांति वन शेड
एवं पहुंच
मार्ग, गौशाला
निर्माण के
साथ ही खेल
मैदान
निर्माण किए
जाने हेतु
विभाग/शासन
द्वारा कार्य
किये जा रहे
हैं? (ख)
यदि हाँ, तो
वर्ष 2020-21
से लेकर प्रश्न
दिनांक तक
रतलाम जिला
अंतर्गत
जनपदवार, ग्राम
पंचायतवार
उपरोक्तानुसार
उल्लेखित
पंचायत राज द्वारा
स्टाम्प
शुल्क मद में
कितना-कितना
बजट स्वीकृत
कर किये जाने
की
स्वीकृतियां
दी गई?
(ग) उपरोक्त
उल्लेखित
वर्षों में
किए गए स्वीकृत
कार्यों में
से कौन-कौन से
कार्य पूर्ण
हुए? कौन-कौन
से कार्य
अपूर्ण रहे? कौन-कौन
से कार्य
अप्रारंभ रहे
तो किन कारणों
से? (घ)
उपरोक्तानुसार
उल्लेखित
अत्यावश्क
जन कार्यों के
साथ अन्य
कार्यों का भी
भौतिक
सत्यापन/मूल्यांकन
किन-किन
वर्षों में
किस-किस के
द्वारा किया
गया? गुणवत्ता
विहीन एवं
घटिया
निर्माण
कार्यों के
साथ ही अपूर्ण
कार्य तथा कार्य
लंबित रहने की
दशा में
शासन/विभाग
द्वारा नियमानुसार
क्या-क्या
कार्यवाहियां
की गई?
कृपया
कार्यों एवं
की गई
कार्यवाही से
अवगत कराएं।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जी
हां। (ख)
से (घ)
जानकारी पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
संबल योजना का क्रियान्वयन
[श्रम]
26. ( क्र. 154 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील के नगरीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं में वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कुल कितने नाम/परिवार पंजीकृत होकर सूचीबद्ध हैं? नगरीय वार्डवार एवं ग्रामीण पंचायतवार अवगत करावे। (ख) उपरोक्त उल्लेखित दोनों तहसीलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों के संबंधित परिवारों में कितने घायल होने की, कितनों की मृत्यु होने की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होकर कितनों को अंत्येष्टि सहायता राशि एवं कितने घायलों के उपचार सहायता राशि तथा मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई? वार्डवार, ग्रामवार, नामवार जानकारी से अवगत कराएं। (ग) प्रारंभ से पंजीकृत एवं सूचीबद्ध व्यक्ति/परिवार के नाम समयावधि में अथवा नियमानुसार नवीनीकरण नहीं होने की दशा में कितने पात्र-अपात्र घोषित होकर योजना के लाभ से वंचित रहे? (घ) पात्र व्यक्ति/परिवार अपात्र होने की स्थिति में संबंधित निकाय/पंचायत राज संस्था अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित होकर विचाराधीन है तो किन कारणों से? उन्हें राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी तो राशि कब तक प्राप्त हो सकेगी?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील में वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कुल 1,01,490 श्रमिक पंजीकृत है। नगरीय वार्डवार एवं ग्रामीण पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) उल्लेखित दोनों तहसीलों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) पंजीयन नवीनीकरण का प्रावधान नहीं होने से कोई पात्र हितग्राही इस कारण लाभ से वंचित नहीं रहे हैं। (घ) पात्र व्यक्ति/परिवार अपात्र किये जाने के निर्णय से, संबंधित आवेदक हितग्राही के असंतुष्ट होने की स्थिति में उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपीलीय आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान योजना में किया गया है। निकाय/पंचायत राज संस्था अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वर्तमान में अपात्र से पात्र किए जाने हेतु प्राप्त समस्त अपीलीय आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनान्तर्गत हितग्राही के द्वारा स्वयं अनुग्रह/अपील ऑनलाईन आवेदन संबल पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, आवेदन में जांच/सत्यापन उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जाता है एवं स्वीकृत प्रकरणों में पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर उपरांत भुगतान किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
पेंशन एवं अन्य स्वत्वों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 162 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत मंत्री यह बतावेंगे कि जिला एवं जनपद पंचायत कर्मचारियों को जो कि 2005 के पूर्व के नियुक्त है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों जब 2005 के बाद के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना लागू है तो पुराने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? (ख) इन्दौर संभाग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं डी.आर.डी.ए. कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कितने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात दिये जाने वाले ग्रेच्युटी एवं अन्य किस प्रकार के भुगतान दिया जाना शेष है सूची जिलेवार उपलब्ध करावे। (ग) इन्दौर संभाग अन्तर्गत समस्त जिला पंचायत के आय के क्या साधन है, यदि जिला पंचायत के आय के साधन न होने की दशा में किस प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का भुगतान किया जावेगा? (घ) क्या शासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों स्वत्वों के भुगतान हेतु अनुदान प्रदान करता है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। 2005 के पूर्व के जिला जनपद के कर्मचारियों को पेंशन योजना का प्रावधान नहीं है। शासन द्वारा 2005 के पूर्व के जिला/जनपद के कर्मचारियों के लिए कोई पेंशन नीति का प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब'' के अनुसार। जिला पंचायत स्वयं स्वशासी संस्था है, उसके कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान, उसके स्वयं के साधनों से करना होता है। (घ) उत्तरांश "ग'' अनुसार।
संबल योजना में भुगतान की जानकारी
[श्रम]
28. ( क्र. 163 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संबल योजनान्तर्गत झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम में कितने प्रकरण वर्ष 2018 से 2025 तक लंबित हैं? (ख) क्या अन्तिम संस्कार हेतु 5000 रूपया तत्काल देने के क्या नियम है? वर्ष 2018 से 2025 तक प्रकरण लंबित है, यदि भुगतान शेष है तो कब तक भुगतान किया जावेगा? (ग) संबल योजनान्तर्गत झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम प्राकृतिक मौत एवं अप्राकृतिक मौत में स्वतों कितने प्रकरण लंबित है? समस्त सूची प्रदान करें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना अनुग्रह सहायता संबंधी वांछित जानकारी निम्नानुसार है :- जिला झाबुआ - 693, जिला अलीराजपुर- 309, जिला रतलाम - 1065. (ख) संबल योजना अंतर्गत श्रमिक/परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु अंत्येष्टि सहायता 5000/- रूपये तत्काल प्रदान की जाती है, उक्त योजनांतर्गत सभी निकायों को अग्रिम राशि प्रदान की गई है। अग्रिम राशि से हितग्राही को राशि प्रदान करते हुए पोर्टल के माध्यम से समायोजन सात दिवस के भीतर निकाय द्वारा किया जाता है। निकाय द्वारा समायोजन की कार्यवाही करने पर पोर्टल से स्वत: ही निकाय के खाते में राशि का समायोजन हो जाता है। (ग) संबल योजनांतर्गत झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु एवं अप्राकृतिक मृत्यु की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
खिलाडि़यों के लिये योजना एवं उससे लाभांवित खिलाडि़यों की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 166 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश स्तर पर खेलने वाले खिलाडि़यों के लिये शिक्षा में अनुदान हेतु क्या-क्या योजनायें है? (ख) ग्वालियर-चंबल संभाग में खिलाडि़यों के अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें की गई है? (ग) प्रश्नांश 'ख' के संबंध में ग्वालियर-चंबल संभाग में वर्ष 2023 व 2024 में कितने खिलाड़ी किस-किस खेल में अभ्यास एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, संख्यावार जानकारी दी जावे। (घ) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाडि़यों को प्रशिक्षण का मानदेय सीधे अथवा प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को राशि आवंटित की जाती है। उक्त योजना के अंतर्गत अब तक ग्वालियर-चंबल संभाग के कितने खिलाडि़यों को प्रशिक्षण दिया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग में प्रदेश स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के लिये शिक्षा में अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने पर 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रदेश के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक पर क्रमशः राशि रूपये 10000/-, 8000/- एवं 6000/- प्रोत्साहन राशि दिये जाने की योजना है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का मानदेय दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि पर सब्सिडी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
30. ( क्र. 169 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। अगर हाँ तो कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? (ख) वर्ष 2023 व 2024 में ग्वालियर-चंबल संभाग के कितने किसानों को उक्त योजना के अंतर्गत सब्सिडी राशि दी गई। किसानों की संख्या व राशि की जानकारी दी जावे। (ग) वर्ष 2023 व 2024 में ग्वालियर-चंबल संभाग में कितने कृषकों द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये, विकासखण्डवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी दी जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में आवेदित इन प्रकरणों में से कितने हितग्राहियों को सब्सिडी राशि का भुगतान नहीं किया गया तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां। विभाग में संचालित योजनाओं अंतर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। संचालित योजनाएं एवं उन पर दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र –1 अनुसार है। (ख) संचालित योजनाओं अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में ग्वालियर-चंबल संभाग के लाभांवित कृषकों की संख्या व दी गई अनुदान राशि की जानकारी वर्ष 2023-24 में कृषक संख्या-1838 को अनुदान राशि रूपये 2144.00 (लाख में) तथा वर्ष 2024-25 में कृषक संख्या-445 को अनुदान राशि रूपये - 458.29 (लाख में) है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में संचालित योजनाओं में दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध ग्वालियर-चंबल संभाग में कृषकों द्वारा किये गये आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में ग्वालियर एवं चंबल संभाग क्षेत्रांतर्गत 19539 कृषकों द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु आवेदन किया गया। दिये गये लक्ष्य के विरूद्ध लॉटरी के माध्यम से 4724 कृषकों का चयन किया गया। कृषकों द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने एवं दस्तावेज सत्यापन में उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण 1330 प्रकरण निरस्त किये गये। 1111 प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है शेष 2283 कृषकों को सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया।
निर्माण कार्यों में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 172 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की ग्राम पंचायत मगरखेडी में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक जॉब कार्डों में हेराफेरी कर आर्थिक अनियमितता करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? अगर हाँ तो कोई जांच कराई गई? (ख) क्या जांच दल गठित किया गया था यदि हाँ, तो जांच दल में किस स्तर के अधिकारी थे? क्या जांच दल द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? अगर हाँ तो जांच दल ने शिकायतकर्ता, रोजगार सहायक और सचिव के बयान दर्ज किए गये है। अगर हाँ तो प्रतिवेदन सहित विवरण दें? नहीं तो कारण देवें। (ग) क्या जांच दल द्वारा जांच में मनरेगा योजना में गबन और आर्थिक अनियमितता पाई गई है? अगर हाँ तो सरपंच और अन्य किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? अगर हाँ तो किस पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई कारण देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जनपद स्तर से जांच कराई गई है। (ख) हाँ, जांच दल में जनपद स्तरीय सहायक यंत्री, खण्ड पंचायत अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सम्मिलित थे। हाँ, शिकायतकर्ता द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर किये गये लेकिन कथन नहीं दिये गये, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के बयान दर्ज किये गये। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन में गबन किया जाना प्रतिवेदित नहीं किया, परन्तु आर्थिक अनियमितता पाई गई है। न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत खरगोन द्वारा प्रकरण 19/89 (1)/2024-25 में श्री रूपेश पटेल ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खडकवानी अति. प्रभार ग्राम पंचायत मगरखेडी एवं श्री रधुनाथ वर्मा ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मगरखेडी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रकरण की पुन: विस्तृत जांच हेतु जिला स्तरीय जांच दल कार्यालयीन आदेश क्र. 1113 दिनांक 21.02.2025 से गठित किया गया है।
नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
32. ( क्र. 173 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की तहसील कसरावद में किसान कल्याण तथा कृषि विकास के प्रशिक्षण केंद्र सत्राटी में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव वर्ष 2019 में प्राप्त हुआ है? (ख) उक्त प्रस्ताव किनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया? कब तैयार किया गया? कलेक्टर खरगोन द्वारा शासन को कब भेजा गया? इसके लंबित होने का क्या कारण है? कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) नवीन कृषि महाविद्यालय जिला खरगोन का प्रस्ताव सहायक निदेशक अनुसंधान, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र खरगोन द्वारा अधिष्ठाता कृषि संकाय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 में तैयार किया गया। कलेक्टर, जिला खरगोन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश के संबंध में जिला खरगोन के समीप दो कृषि महाविद्यालय इंदौर एवं कृषि महाविद्यालय खण्डवा पूर्व से संचालित है। इसलिये नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विभाग द्वारा अभी विचार नहीं किया जा रहा है।
जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 176 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत शीतकालीन सत्र के प्रश्न क्रमांक 135 बैठक दिनांक 16/12/2024 के उत्तर में बताई गई जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों के जीर्णोद्धार के लिए विभाग की क्या कार्य योजना है? विस्तृत जानकारी दें। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन जनपद पंचायत भवन की स्वीकृति कब तक की जावेगी? (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत भवन विहिन ग्राम पंचायत के लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति देने की समय-सीमा बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायतों की जीर्ण-शीर्ण पंचायतों भवनों के जीर्णोद्धार/नव निर्माण के लिये बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य स्वीकृत किये जाने की कार्ययोजना है। (ख) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बजट उपलब्धता के अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कृषि उपज मंडी को शहरी सीमा से अन्यत्र स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
34. ( क्र. 177 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर में संचालित कृषि उपज मंडी के चलते भारी यातायात दबाव एवं आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर एवं किसानों एवं शहरी नागरिकों के आवागमन सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि उपज मंडी को शहरी सीमा से बाहर स्थापित करने की क्या कार्य योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि कोई योजना है तो उक्त कृषि उपज मंडी एवं फल मंडी को कहां और कब तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं, तो वर्तमान में कृषि उपज मंडी के शहर में संचालन से भारी यातायात दबाव एवं सिंहस्थ 2028 के दबाव को देखते हुए शहर में कृषि उपज मंडी एवं फल मंडी का संचालन किया जाना क्या उचित है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्तमान स्थिति में योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) वर्तमान में कृषि उपज मंडी उज्जैन के संचालन से कठिनाई नहीं है।
खेल मैदानों के निर्माण एवं उपयोगिता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 178 ) श्री साहब सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्नांकित दिनांक तक ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण किया गया है यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 14 ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत ग्वालियर जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों में कहां-कहां, किस-किस योजना से खेल मैदानों का निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित किये गये खेल मैदानों में से कितने खेल मैदान पूर्ण हो चुके हैं? कितने खेल मैदान के कार्य अधूरे है और क्यों? कार्यवार, कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें, अपूर्ण रहे खेल मैदानों के संबंध में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? (ग) पूर्ण करायें जा चुके खेल मैदानों में से कितने खेल मैदान प्रश्नांकित दिनांक तक उपयोगी है? कितने खेल मैदान अनुपयोगी है? क्या विभाग द्वारा निर्मित खेल मैदानों में खेलकूद संबंधी गतिविधियों हेतु संसाधन उपलब्ध करायें गये हैं यदि नहीं, तो क्यों कार्यवार कारण बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार प्रश्नांकित अवधि में विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण में पूर्ण कार्यों की संख्या निरंक है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
डी.ए.पी. खाद की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
36. ( क्र. 181 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में रबी 2024-25 में कुल कितना डी.ए.पी. उर्वरक प्राप्त हुआ है? माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) हरदा जिले में रबी 2024-25 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कितना डी.ए.पी. उर्वरक वितरण किया गया है। समितिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) रबी 2024-25 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को कितना डी.ए.पी. उर्वरक विक्रय किया गया। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक/1063/विधायक हरदा/ कृषि/16/2024 हरदा दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से चाही गई उक्त जानकारी संबंधित विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराये जाने का क्या कारण है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी वृहद होने के कारण संकलित करने में समय लगा एवं कार्या. पत्र क्र./टी-4/2024-25/6682 हरदा, दिनांक 22.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 184 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हरदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 03 वर्षों में कुल कितने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। विकासखण्डवार, ग्रामवार, व्यक्तिवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विगत 03 वर्षों में आवेदन उपरांत कितने हितग्राहियों को अपात्र किया गया? विकासखण्डवार, ग्रामवार, व्यक्तिवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें एवं कारण बतायें। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही को लाभ प्रदाय करने के क्या नियम व शर्तें हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हरदा जिले में विगत 3 वर्षों में कुल 5612 पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है। शेष विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) योजनांतर्गत आवेदन का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राही को लाभ प्रदान करने के नियम पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है।
अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण एवं अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 185 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी में वर्ष 2022 से वर्तमान तक अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण किन-किन सक्षम प्राधिकारियों की तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर किया गया है? क्या उक्त स्वीकृत अमृत सरोवरों के स्थलों का चयन एवं निर्माण शासन के मापदण्डों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो कैसे, यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत अमृत सरोवरों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किस-किस निर्माण एजेंसी द्वारा किया गया और किस-किस कार्य हेतु एजेंसी को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? क्या सभी अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो गया? यदि हाँ, तो सरोवरवार जानकारी दें कि किन-किन तकनीकी अधिकारियों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कार्य कराया गया और कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र किन-किन के द्वारा दिये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सरोवरों के निर्माण से क्या-क्या लाभ आंकलित थे और इनके निर्माण से क्या-क्या लाभ अब तक परिलक्षित हो रहे हैं? क्या किन्हीं सरोवरों के निर्माण में अनियमितता ज्ञात हुयी हैं? हाँ, तो क्या? नहीं, तो निर्मित सरोवरों का किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया और क्या-क्या प्रतिवेदन दिये गये? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के तहत अमृत सरोवरों के अनियमितता पूर्ण निर्माण की किन्हीं सक्षम प्राधिकारियों से प्रश्नकर्ता की सहभागिता में जांच कराये जाने के निर्देश शासन विभाग द्वारा दिए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी में प्रश्नावधि में अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर मनरेगा योजना शिवपुरी द्वारा प्रदाय की गई है। जी हाँ, समस्त अमृत सरोवर स्वीकृत करने के पूर्व विधिवत तकनीकी अमले के द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें कार्यस्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही स्वीकृति जारी की गई है। (ख) विधानसभा क्षेत्र 24 पोहरी अन्तर्गत 21 अमृत सरोवर में से 18 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराया गया है एवं 03 अमृत सरोवर का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे 'परिशिष्ट– 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। अमृत सरोवर तालाबों का निरीक्षण समय-समय पर उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी द्वारा किये गये हैं, शासन के आदेश क्रमांक 1558 भोपाल दिनांक 16.05.2023 के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी द्वारा भी कार्यों का निरीक्षण किया गया है, 02 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित सहायक यंत्री द्वारा जारी किये गये हैं, जिनके नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' में पूर्ण कार्यों के सम्मुख उल्लेखित हैं। (ग) अमृत सरोवरों के निर्माण से जल संकट की गंभीर समस्या को दूर करना, तात्कालिक जल आवश्यकताओं को पूरा करना, स्थाई जल स्रोत्र स्थापित करना लाभ आंकलित थे। इसका उद्देश्य जलवायु को मजबूत करना परिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना और भावी पीढि़यों को स्थाई लाभ पहुंचाना है, जो समय के साथ परिलक्षित हो रहे हैं। किसी भी अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में अभी तक कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'ब' अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र - 24 पोहरी अन्तर्गत निर्माणाधीन 21 अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
मंडी बोर्ड द्वारा शिवपुरी जिले में भेजी गई विकास राशि
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
39. ( क्र. 186 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में कहाँ-कहाँ पूर्ण कृषि उपज मंडी है? यह कब-कब खोली गई थी? कृपया ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि इन पूर्ण मण्डियों के निर्माण में विभाग ने कितनी-कितनी राशि व्यय की थी? इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य के पद सृजित है? इनमें कौन-कौन कब से वर्तमान में पदस्थ है एवं किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त है? क्या विभाग इन रिक्त पदों को भरेगा तो कब तक निश्चित समय अवधि सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के इन मण्डियों से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार शासन को मंडी निधि के रूप में कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि विभाग ने इसी समयावधि में जिले से कौन-कौन से विकास कार्य कराने प्रस्ताव कितनी-कितनी लागत के कब-कब भेजे थे और वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग ने वर्षवार कितनी-कितनी राशि विकास कार्य कराने हेतु जिले में भेजी है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि पात्रता के आधार पर मंडी बोर्ड द्वारा जिले में राशि भेजे जाने के क्या-क्या नियम है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) शिवपुरी जिले में 11 पूर्ण कृषि उपज मंडियां संचालित है, मंडियों की स्थापना, म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना एवं मंडी समितियों के निर्माण कार्यों पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इन मंडियों में अधिकारी/कर्मचारी के सृजित पद, पदस्थापना एवं रिक्त पदों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा रिक्त पदों के भरे जाने के संदर्भ में म.प्र.शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा विकास कार्यों पर स्वीकृत की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) प्रदेश की मंडी प्रांगणों में कृषकों एवं व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु पात्रता के आधार पर जिले की मंडी समितियों में राशि उपलब्ध कराये जाने की निधिवार नियम निम्नानुसार है :- 1. मंडी निधि स्वयं मंडी समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। 2. स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति प्रबंध संचालक द्वारा प्रदान की जाती है। 3. बोर्ड/किसान सड़क निधि से राशि रू. 50.00 लाख तक के अधिकार प्रबंध संचालक को निहित है तथा रू. 50.00 लाख से अधिक राशि की स्वीकृति के अधिकार मान. अध्यक्ष महोदय को निहित है।
कृषि उपज मंडी में सुविधाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
40. ( क्र. 188 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी श्योपुर की पहचान म.प्र. में राजस्व (मंडी टेक्स) के मामले में बी श्रेणी की मण्डियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु मंडी परिसर में नवीन किसान विश्राम गृह, स्वच्छ एवं शीतल पेयजल एवं पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हाई राइस सेड, 10 टन के 2 धर्मकाटों, लिंक सी.सी. रोड (संख्या-2) निर्माण कार्य कराये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निर्देशानुसार मंडी में धर्मकांटे पर तुलाई के बाद रसीद पर्ची के आधार पर किसानों की उपज (फसल) लेने के सख्त निर्देश है? यदि हाँ, तो श्योपुर मंडी के व्यापारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से 1 क्विंटल पर 700 ग्राम उपज की कटौती एवं पुनः तुलाई के नाम पर एक बोरी पर 10 रूपये लिये जाते है? क्या इस पर रोक लगाई जावेगी? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है जिम्मेदारों पर कब तक, क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर ने मंडी शुल्क की आय के आधार पर वर्ष 2023-24 में बी श्रेणी की मंडियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति श्योपुर के प्रांगण में किसानों एवं व्यापारियों की सुविधा हेतु वर्तमान में कृषक विश्राम गृह, पेयजल/प्रकाश व्यवस्था एवं सुलभ शौचालय संचालित है। प्रांगण में हाई राईज शेड, धर्मकांटें एवं लिंक सी.सी.रोड (संख्या-2) के कार्य आवश्यकता प्रतिपादित होने तथा राशि की उपलब्धता के आधार कराये जावेंगे, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। नियमानुसार मंडी प्रांगण में किसानों की उपज की तौल उनकी आवश्यकतानुसार बड़े धर्मकांटें एवं छोटे इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर करायी जाती है। मंडी के व्यापारियों द्वारा मनमर्जी से 700 ग्राम उपज की कटौती एवं पुन: तुलाई के नाम पर एक बोरी पर 10 रू. लिए जाने की कोई शिकायत मंडी समिति को प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
विधि महाविद्यालय एवं बी.एड. महाविद्यालय की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
41. ( क्र. 195 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में विधि महाविद्यालय एवं बी.एड. महाविद्यालय संचालित किये जा रहे है? (ख) क्या विभाग द्वारा विधि महाविद्यालय एवं बी.एड. महाविद्यालय प्रारंभ करने/स्थापित करने शासन की कोई योजना वर्तमान में है। यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में विधि महाविद्यालय/बी.एड. महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे? (ग) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया में विधि महाविद्यालय/बी.एड. महाविद्यालय स्वीकृत/ स्थापित करने की कोई योजना/प्रस्ताव शासन स्तर से तैयार किया गया है। (घ) क्या विधि महाविद्यालय/बी.एड. महाविद्यालय को मकरोनिया क्षेत्र में प्रारंभ करने के संबंध में शासन को जनप्रतिनिधि/विद्यार्थियों/अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त हुए हैं। यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है तथा विधि महाविद्यालय/बी.एड. महाविद्यालय मकरोनिया में कब तक प्रारंभ/स्थापित किया जाएगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। निर्धारित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
किसानों को फसल बीमा का लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
42. ( क्र. 197 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज ऋण आदि लेते समय ही फसलों का बीमा, संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा करा दिया जाता है? यदि हाँ, तो जिला सिवनी में कितनी राशि फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन बीमा कंपनियों को कितनी प्रीमियम की राशि जमा करावाई गई? संस्था/बैंकवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार वर्ष 2021 से 2024 तक खरीब एवं रबी फसल के लिये किये गये बीमा के पश्चात प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के विरूद्ध कितनी बीमा क्लेम राशि सिवनी विधानसभा के किसानों को प्रदाय की गई? पटवारी हल्कावार हितग्राहियों की संख्या एवं राशि के विवरण सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) वर्ष 2023-24 खरीब/रबी फसल व अन्य प्राकृतिक आपदा में नष्ट हुई फसलों का सर्वे सिवनी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कहाँ-कहाँ किया गया? पटवारी हल्कावार जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष हेतु अल्पकालिक फसल ऋण स्वीकृत होने पर मौसम विशेष हेतु नियमानुसार प्रीमियम नामें कर फसल बीमा किया जाता है। अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों के पास योजना में सम्मिलित नहीं होने का भी विकल्प होता है। अऋणी कृषकों की फसलों का बीमा कृषक के आग्रह पर बैंकों/लोक सेवा केन्द्रों/अधिकृत बीमा एजेंट द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। बीमा प्रीमियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) खरीफ 2023 तक की बीमा दावा राशि का भुगतान कृषकों के खातों में कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। रबी 2023-24 एवं खरीफ 2024 की दावा राशि गणना/ प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन होने से दावा राशि का भुगतान लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–3 अनुसार है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 198 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली सभी 08 जनपद पंचायतों व उनकी ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों सहित अन्य शिकायते किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई, का विवरण वर्षवार, जनपद पंचायतवार, अधिकारीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु किन-किन अधिकारियों को कब-कब आदेश जारी किये गये? जांच में किन-किन अधिकारियों को दोषी मानकर कार्यवाही की गई कितनी जांच कब से लंबित है? (ग) प्रश्नांश (क) जनपद पंचायतों के कितने प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित/प्रचलित है? प्रकरणवार, जनपद पंचायतवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में मान. उच्च न्यायालय के प्रकरणों की सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने हेतु जनपद पंचायतों से करोड़ों रूपयों का भुगतान शासकीय वकीलों को किया जा रहा है? यदि हाँ, तो यह भुगतान किस मद से, कब-कब, किस-किस वकील को किया गया, वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश ''घ'' के तहत भुगतान की गई राशि किस नियम के तहत की गई है, म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम की किस धारा में भुगतान का उल्लेख उल्लेखित है? छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' अनुसार। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' अनुसार। (ड.) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 109, सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरूद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद (पंचायत या ग्राम सभा) के खर्चे पर किया जायेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ग'' अनुसार।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नवीन दिशा निर्देश
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 201 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत इसके निर्माण के नवीन दिशा-निर्देश क्या है? इन निर्देशों के तहत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां के कौन-कौन से मार्गों का निर्माण किया जा सकता है सूची देवें। (ख) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत बहोरीबंद विधानसभा में कौन-कौन से मार्गों का निर्माण कितनी लागत से कब कराया गया एवं मार्ग वर्तमान समय में किस स्थिति में है? कौन-कौन से मार्ग गारंटी अवधि में है तथा इन मार्गों में गारंटी अवधि में कब-कब कितनी लागत के सुधार कार्य किए गये तथा कौन-कौन से मार्गों का सुधार कार्य किया जाना प्रश्नावधि में शेष है? सम्पूर्ण सूची देवें। (ग) रीठी तहसील अंतर्गत पिपरिया परौहा-बिलहरी मार्ग में बिलहरी के समीप संगम घाट पर पुल निर्माण किस वित्त वर्ष में किसके द्वारा कितनी लागत से प्रारंभ किया गया एवं प्रश्न दिनांक तक इस पुल का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण है, इसका निर्माण किस निविदाकार के द्वारा कितनी लागत से कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV हेतु नवीन दिशा निर्देश NRIDA की वेबसाईट https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/document_nrida/PMGSY-IV_ Final_Guidelines.pdf पर उपलब्ध है। पी.एम.जी.एस.वाय - IV हेतु माह दिसम्बर 2024 में जारी दिशा-निर्देशानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों का सर्वे जारी है। योजना के सिद्धांतों के अनुरूप पात्र पाये जाने पर प्राथमिकता क्रम के अनुसार मार्ग स्वीकृति की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की सूची दिया जाना संभव नहीं है। (ख) निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। गारंटी अवधि के अंतर्गत मार्गों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) रीठी तहसील के अंतर्गत पिपरिया परौहा बिलहरी मार्ग में बिलहरी के समीप संगम घाट पर स्लीमनाबाद बिलहरी रोड से खरखरी ब्रिज वर्ष 2019-20 में रू. 160.20 लाख की लागत से मेसर्स वर्समा इंजीनियरिंग ग्रुप जबलपुर को दिनांक 26.10.2019 को कार्यादेश जारी किया गया। धीमी प्रगति के कारण दिनांक 16.02.2024 को अनुबंध निरस्त किया गया। तदोपरांत शेष कार्य की निविदा आमंत्रित कर मेसर्स आस्था कंस्ट्रक्शन इंदौर को लागत राशि रू. 96.06 लाख का दिनांक 31.07.2024 को कार्यादेश दिया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। पुल के अपस्ट्रीम नर्मदा बीआरबी नहर का गेट खुला होने के कारण डाउन स्ट्रीम रपटे में स्टाप डेम के गेट बंद होने के कारण नाला बेड लेवल में पानी भरा हुआ है। जिस पानी का उपयोग स्थानीय कृषकों द्वारा दिनांक 28.02.2025 तक नहर के गेट को खोले रखने हेतु आवेदन किया गया है। ब्रिज निर्माण का कार्य अनुबंधानुसार दिनांक 25.06.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
मंडियों में स्वास्थ्य सुविधा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
45. ( क्र. 204 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की मंडियों में उपज बेचने आए किसानों, वहाँ कार्यरत हम्मालो, तुलावटियों, कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? (ख) मंडियों में किसानों, कार्यरत हम्मालो, तुलावटियों, कर्मचारियों का स्वास्थ्य खराब हो जाने पर मंडी परिसर में प्राथमिक उपचार देने की क्या व्यवस्था है? (ग) प्रदेश की कितनी मंडियों में प्राथमिक उपचार हेतु डिस्पेन्सरियों की व्यवस्था है? (घ) क्या शासन प्रदेश की बढ़ी मंडियों में उपज बेचने आए किसानों, वहाँ कार्यरत हम्मालो, तुलावटियों, कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधा हेतु डिस्पेन्सरियों की स्थापना करेगा?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मंडी/उपमंडी प्रांगण में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी आवश्यक कार्यवाही, कृषि उपज मंडी समिति के दायित्वाधीन है। (ख) मंडियों में सामान्य प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड किट उपलब्ध रहते है। (ग) जानकारी निरंक है। (घ) वर्तमान में प्रश्नांश अनुसार प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सड़कों का डामरीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 212 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत खुरई एवं मालथौन विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित कितने मार्गों में डामरीकरण का कार्य अभी तक किया गया है एवं कितने मार्ग डामरीकरण हेतु शेष हैं? इनको कब तक डामरीकृत कर दिया जावेगा? विकासखण्डवार बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : प्रश्नांकित क्षेत्र में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित 79 मार्गों में डामरीकरण का कार्य अभी तक किया गया है। एक मार्ग की सम्पूर्ण लंबाई में सीमेन्ट कांक्रीट होने के कारण डामरीकरण की आवश्यकता नहीं है। विकासखण्ड खुरई अंतर्गत गिलटोरा से असौली पीएमजीएसवाय मार्ग डूब क्षेत्र में होने से विलोपित किया गया एवं मैन रोड से लमेठी मार्ग में 500 मीटर लंबाई छोड़कर शेष लंबाई में डामरीकरण का कार्य कराया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित ग्रेवल स्तर तक के मार्गों का डामरीकरण कार्य कराये जाने हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पंचायतों में अपूर्ण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 213 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत विगत 10 वर्षों में खुरई एवं मालथौन जनपदों में स्वीकृत हुये कार्यों में अपूर्ण पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी भवनों, कपिल धारा कूपों एवं खेत तालाबों आदि के कार्यों का ब्यौरा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे आंगनवाड़ी भवनों का ब्यौरा भी दें जो निर्माण कार्य होने के बाद भी आज तक आंगनवाड़ियों को हेण्डओवर नहीं किये गये? क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (पृष्ठ क्रमांक 1 से 25 तक ) अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र खुरई अंतर्गत जो आंगनवाड़ी भवन पूर्ण हुये है, उन सभी आंगनवाड़ी भवनों को हेण्डओवर किया जा चुका है। जानकारी निरंक है।,
संचालित योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
48. ( क्र. 220 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले में वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं किसानों के हित में संचालित हैं और उन योजनाओं में किसानों को कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं में विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी राशि टीकमगढ़ जिला को प्राप्त हुई? विस्तृत जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित राशि से कितने-कितने हितग्राही किस-किस योजना में लाभांवित हुये? हितग्राही की संख्या एवं उसे मिलने वाले अनुदान का विस्तृत विवरण दें। (घ) क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को अवगत नहीं कराया जाता? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता को कब-कब, किस-किस योजनाओं की जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक एवं माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक में इन समितियों में माननीय विधायक जी भी सदस्य रहते है। साथ ही संचालित योजनाओं अंतर्गत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों के लक्ष्य ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किये जाते है। जारी लक्ष्य के विरूद्ध कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाते है। प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कृषकों का चयन किया जाता है चयन उपरांत हितग्राहियों को अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से कृषक/निर्माता को उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है जिसको जनप्रतिनिधि भी देख सकते है।
शिकायतों पर कार्यवाही न होना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
49. ( क्र. 221 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिलान्तर्गत जिला पंचायत टीकमगढ़ में विगत एक वर्ष में कुल कितनी शिकायतें ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध प्राप्त हुई? उनका निराकरण कैसे किया गया? जांच प्रतिवेदन सहित निराकृत एवं लंबित शिकायतों का विस्तृत विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित शिकायतों पर संतुष्टि देकर शासन को गुमराह किया जा रहा है और करोड़ों रूपये गबन के कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण समाप्त होने पर भी कार्यरत हैं? जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। (ग) क्या भारत सरकार के निरीक्षण दल ने हजारों काम फर्जी पाकर जो मौके पर नहीं थे, करोड़ों की वसूली निकाली गई थी? अब तक किन-किन दोषी कर्मचारियों से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? विगत पांच वर्षों का विस्तृत विवरण दें। (घ) जिले में निर्माण कार्यों की सही मॉनिटरिंग न होने व रोजगार उन्मूलक कार्य न होने के कारण होने वाली क्षति के लिये कौन दोषी है? उसके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 06 निराकृत एवं 14 लंबित हैं। निराकृत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। प्राप्त शिकायतों का निराकरण संबंधित सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर, उत्तर प्राप्त करके निराकरण किया गया। लंबित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ख) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के स्तर से की गई है। (ग) भारत सरकार के निरीक्षण दल द्वारा वर्ष 2021-22 में 17 ग्राम पंचायतों के 30 कार्य एवं वर्ष 2022-23 में 06 ग्राम पंचायतों के 30 कार्यों का निरीक्षण कर, कुल राशि रूपये 147.96 लाख की वसूली निकाली गई थी। म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-89 के अंतर्गत वसूली हेतु आदेश पारित किए गए हैं। दोषी कर्मचारियों के नाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) जिले में शासन दिशा-निर्देशानुसार निर्माण कार्यों की तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायतों एवं उपयंत्री संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा निरंतर किया जाता है। रोजगार मूलक कार्य सभी ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत हैं। जिन निर्माण कार्यों पर निरीक्षण उपरांत कमियां पाई जाती हैं तो उसमें संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
50. ( क्र. 231 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन शासकीय महाविद्यालय हेतु क्या मापदंड होने चाहिए? मापदंड के अनुसार तहसील मधुसूदनगढ़ के कस्बे उकावद में महाविद्यालय स्वीकृत किया जा सकता है क्या? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ख) मधुसूदनगढ़ के आस-पास लगभग 30 कि.मी. के दायरे में कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं है छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए क्या नए महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) उच्च शिक्षा हेतु मधुसूदनगढ़ तहसील के अंतर्गत शासन द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई हैं यदि हाँ, तो बताएं और यदि नहीं, तो कारण बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभागीय मापदण्ड अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय हेतु जियो टेगिंग के माध्यम से कैचमेन्ट एरिया में संचालित हायर सेकण्डरी स्कूलों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 500 होना चाहिए। प्रस्तावित नवीन शासकीय महाविद्यालय के कैचमेन्ट एरिया (20 से 30 कि.मी.) में कोई अन्य शासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए। जी नहीं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है। (ख) जी नहीं। मधुसूदनगढ़ से 15 कि.मी. पर शासकीय महाविद्यालय लटेरी संचालित है। नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
51. ( क्र. 253 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा नगर एक औद्योगिक क्षेत्र है किन्तु उसके बाद भी आज दिनांक तक नगर में किसी भी प्रकार से कोई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? (ख) इस विषय पर समय-समय पर आमजनों व विद्यार्थियों द्वारा इस महत्तवपूर्ण मांग को भी उठाई गई क्या भविष्य में नागदा नगर जो की तहसील मुख्यालय होने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शासन द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा? (ग) अगर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (ग) नागदा नगर विकासखण्ड खाचरौद के अंतर्गत है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में 01 शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। खाचरौद विकासखण्ड में अगस्त-2005 से शासकीय आई.टी.आई., खाचरौद संचालित है। वर्तमान में प्रदेश में 51 शासकीय आई.टी.आई. विहीन विकासखण्ड हैं। जिसमें नवीन शासकीय आई.टी.आई. खोला जाना विभाग की प्राथमिकता है। अत: नागदा नगर में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
52. ( क्र. 254 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर के अलावा नागदा खाचरौद तहसील मुख्यालय पर या अन्य तहसील मुख्यालय पर कोई पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है क्या? (ख) यदि किसी प्रकार के पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है तो कब तक खोले जाएंगे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। यह प्रस्ताव है कि सबसे पहले प्रत्येक प्रशासनिक संभाग में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निर्माणाधीन एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
53. ( क्र. 291 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट नगर में निर्माणाधीन एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के लिए नगर पालिका परिषद बालाघाट ने कितने वर्ग फ़ीट भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग बालाघाट को हस्तांतरित/रजिस्ट्री की है एवं वर्तमान समय में कितने वर्ग फ़ीट भूमि में खेल मैदान व दर्शकदीर्घा का निर्माण किया जा रहा है? (ख) बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान की स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई एवं वित्तीय स्वीकृति व राशि किस दिनांक को दी गई? (ग) वर्तमान में निर्माण की स्थिति क्या हैं? क्या निविदाकार का अनुबंध अनुसार कार्य की समय-सीमा समाप्त हो गई अथवा नहीं? यदि हो गई व निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो शासन द्वारा निविदाकार पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त निर्माणाधीन कार्य के निविदा के सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा की जानकारी, प्रदाय किये गये बिल वाउचरों की सम्पूर्ण सत्य प्रतिलिपि की जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद बालाघाट ने 0.684 हेक्टेयर भूमि खेल एवं युवा कल्याण विभाग को रजिस्ट्री की गई। वर्तमान में मैदान के समीप नगर पालिका परिषद की रिक्त भूमि 93×13 (1209) वर्गमीटर पर पूर्व में दर्शकदीर्घा बनी हुई थी जो कि जीर्णशीर्ण स्थिति में होने के कारण रमणिक चैरिटेबल फाउन्डेशन द्वारा दर्शको के लिये पुनः दर्शकदीर्घा का निर्माण कराया जा रहा है। (ख) म.प्र. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/02-06/2020/नौ, भोपाल दिनांक 28 मई, 2020 द्वारा राशि रू. 726.67 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। संचालनालय द्वारा सिंथेटिक हॉकी टर्फ निर्माण पर संचालनालयीन आदेश क्रमांक 11688-89 दिनांक 26.03.2024 द्वारा राशि रू. 11.07 लाख, क्र. 282-83 दिनांक 08.04.2024 द्वारा राशि रू. 132.00 लाख, क्रमांक 284-85 दिनांक 08.04.2024 द्वारा राशि रू. 52.91 लाख एवं क्रमांक 11075-76 दिनांक 25.02.2025 राशि रू. 145.05 लाख इस प्रकार कुल राशि रू. 341.03 लाख तथा पुलिस हाउसिंग बोर्ड कार्पोरेशन द्वारा सिविल निर्माण कार्य हेतु क्रमांक 7208-09 दिनांक 25.02.2021 राशि रू. 100.00 लाख, क्रमांक 2093-94 दिनांक 01.07.2021 राशि रू. 50.00 लाख, क्रमांक 10945-46 दिनांक 23.03.2022 राशि रू. 50.00 लाख, क्रमांक 458-59 दिनांक 12.04.2022 द्वारा राशि रू. 50.00 लाख, क्रमांक 9483-84 दिनांक 29.10.2022 राशि रू. 50.00 लाख एवं क्रमांक 11888-89 दिनांक 06.01.2023 राशि रू. 30.00 लाख इस प्रकार कुल राशि 330.00 लाख का भुगतान किया गया है। (ग) निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
54. ( क्र. 292 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी निधि से विगत 5 वर्षों में कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं, कार्य की स्वीकृति, राशि, निविदा प्रक्रिया में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) बालाघाट विधानसभा में मंडी निधि से निर्मित व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जा चुका हैं या निर्माणाधीन है? (ग) क्या निर्मित व्यावसायिक परिसर नीलामी प्रक्रिया द्वारा नीलाम किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जाएगा, वर्तमान में परिसर की क्या स्थिति है?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विद्यमान मंडी/उपमंडी के प्रांगण में तथा मंडी क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में कराए गए निर्माण कार्यों की मदवार तथा राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा कार्यों की निविदा प्रक्रिया के दस्तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रमश: कृषि उपज मंडी समिति, बालाघाट के पुराना प्रांगण इतवारीगंज में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य दिनांक 31.07.2020 को तथा मंडी प्रांगण, लालबर्रा के पुराना प्रांगण में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य दिनांक 17.01.2023 में पूर्ण किया जा चुका है। (ग) जी नहीं। प्रदेश की मंडी समितियों में म.प्र. कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 अंतर्गत आवंटन की कार्यवाही की जाती है, जिसके लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में परिसर में सरंचनाएं रिक्त हैं।
अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 299 ) श्री सचिन बिरला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम पंचायत में अवैध निर्माण को तोड़ने वाले अधिकारी के पदनाम की जानकारी दें। (ख) कार्यालय ग्राम पंचायत कदवालिया जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 183/2024, दिनांक 26.11.2024 की सी.ई.ओ. जनपद पंचायत बड़वाह को प्रेषित है उसकी प्रति देवें एवं उसके संलग्न समस्त अभिलेख प्रदान करेंl (ग) क्या कारण है कि विभाग और उसका पूरा अमला अवैध निर्माण को संरक्षण प्रदान कर रहा है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा प्रश्नांश (ग) में 1 माह के भीतर अवैध निर्माण को हटाए जाने का आश्वासन दिया गया था?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सचिव सक्षम अधिकारी है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सरपंच ग्राम पंचायत कदवालिया के पत्र क्रमांक 178/पंचायत/2024 दिनांक 22.11.2024 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडवाह एवं तहसीलदार बडवाह को दिये गये है। ग्राम पंचायत कदवालिया द्वारा अवैध निर्माण को हटाने हेतु सहयोग के लिये तहसीलदार बडवाह को अलग से कोई पत्र नहीं दिया गया है।
संपत्ति कर के बकायादारों से करो की वसूली
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 302 ) श्री सचिन बिरला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला खरगोन में ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी) जनपद पंचायत बड़वाह के द्वारा दिनांक 22/11/2024 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति देवेंl (ख) क्या ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड नोटिस जारी करने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक की अवधि में भी बकायादार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वाह के समक्ष संपत्ति कर का नियम अनुसार 50% सनदाय का भुगतान कर अपील नहीं की गई है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक भी जिला कलेक्टर के द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी क्यों नहीं किए गए हैं, जबकि इसी प्रकरण में जनपद पंचायत कसरावद के अंतर्गत दिसंबर 2024 में अडानी ग्रुप ग्राम पंचायत निमरानी एवं मराल ओवरसीज ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग को संपत्ति कर की वसूली राजस्व की वसूली के रूप में आदेश जारी किए गए हैं उक्त आदेशों की प्रति देवेंl (घ) प्रश्नांश (क) में ग्राम पंचायत के आवेदन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण रिकॉर्ड देवें एवं रिकॉर्ड देखकर बताओ कि किस अधिकारी के द्वारा और किसके संरक्षण में धारा 81 की वसूली में विलंब किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडवाह के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश से संबंधित प्रकरण में वसूली के आदेश नहीं हुये है। संबंधित प्रकरण न्यायालयीन प्रकृति के होने से उनमें न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। (घ) प्रश्नांश से संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होकर अंतिम निराकरण विधि अनुरूप होना है।
नवीन भवन एवं नवीन संकाय प्रारंभ एवं पदपूर्ति
[उच्च शिक्षा]
57. ( क्र. 306 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ओरछा में ओरछा महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था जो कि वर्तमान में ओरछा में आई.टी.आई. भवन के समीप संचालित है, उक्त महाविद्यालय का नवीन भवन स्वीकृत किये जाने हेतु आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त भवन का निर्माण करा लिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नवीन ओरछा महाविद्यालय में कला संकाय के अलावा विज्ञान और वाणिज्य संकाय कब तक प्रारंभ किये जावेंगे? (ग) वर्तमान में ओरछा महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। उक्त महाविद्यालय का नवीन भवन स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण स्थाई वित्तीय समिति के समक्ष बैठक दिनांक 11-02-2025 को प्रस्तुत किया गया है। सीमित वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) नवीन संकाय प्रारंभ करने के विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन ओरछा महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है। (ग) स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
58. ( क्र. 307 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निवाड़ी जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए किस स्तर पर और कब-कब प्रयास किये गए? (ख) कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है यदि हाँ, तो कितनी हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई? बतावें। (ग) क्या निवाड़ी जिले की बड़ी आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है, हाँ तो कब तक निवाड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी जाएगी?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। इस हेतु 15.471 हेक्टेयर भूमि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर रोड, झांसी, उ.प्र. को दिनांक 04.07.2020 को आवंटित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। निवाड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 15.471 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। (ग) जी हाँ। निवाड़ी जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में है।
मण्डी फण्ड की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
59. ( क्र. 313 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के अंतर्गत विभाग को मण्डी फण्ड कितना-कितना प्राप्त हुआ? जिलावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की जाती है? कार्य स्वीकृत करने के क्या मापदण्ड है तथा राशि व्यय करने के क्या नियम/निर्देश है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि से प्रश्नांश (ख) में दिये गये नियम/निर्देशों के आधार पर ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कार्य स्वीकृत किये गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से एवं कितनी राशि के? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (घ) वर्ष 2025-26 में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में मण्डी फण्ड से कौन-कौन से कार्य के कौन-कौन कार्य योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मृदा का परीक्षण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
60. ( क्र. 314 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मृदा परीक्षण कराये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है? यदि हाँ, तो योजना क्या है? योजना की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) योजना में ग्वालियर जिले में कितने मृदा परीक्षण केन्द्र स्थापित है एवं वर्तमान में कितने केन्द्र संचालित है? केन्द्रों का सेटअप क्या है एवं कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध है? (ग) क्या ग्वालियर जिले की भितरवार विधान सभा क्षेत्र में संचालित मृदा परीक्षण केन्द्र विगत वर्षों से वर्तमान तक बन्द है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित केन्द्र कब तक प्रारंभ हो जायेंगे, समय-सीमा बताएं? यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर हाँ है तो केन्द्रों के संचालन नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हां। मृदा परीक्षण कराए जाने हेतु भारत सरकार की स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी योजना क्रियान्वित की जा रही है। आर.के.व्ही.वाय. अंतर्गत संचालित स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टीलिटी योजना की गाइड लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले में 04 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। वर्तमान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-ग्वालियर संचालित है, शेष अन्य 03 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण आरंभ कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर में मृदा नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मेग्नीज, बोरोन, आर्गेनिक कार्बन, ई.सी. एवं पी.एच. परीक्षण किया जाता है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्वीकृत अमले के सेटअप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हां। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-भितरवार हेतु अमला (सेटअप) स्वीकृति न होने से प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण कार्य आरंभ नहीं हो सका है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला-भितरवार को आवंटी संस्था के माध्यम से आरंभ कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है, शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए, प्रयोगशालाओं को युवा उद्यमी/संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाकर, मृदा नमूना परीक्षण कराए हेतु मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुक्रम में ग्वालियर जिले की भितरवार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को संस्था को आवंटित किया जा चुका है। आवंटी संस्था के माध्यम से प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण आरंभ कराए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भितरवार में संस्था के माध्यम से मिट्टी परीक्षण कार्य शीघ्र आरंभ कराया जावेगा। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।
अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 325 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 3812 के तारतम्य में 23 अवैध कालोनियों के भूमि स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रश्न क्रमांक 503 के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया था की न्यायालय अपर कलेक्टर-1 जिला उज्जैन में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। प्रश्न दिनांक तक अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कालोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की जाकर कार्यवाही की जाएगी? (ख) कालोनी नियम अंतर्गत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) पात्र हितग्राहियों के लिए कोटा दिया जाता है? यदि हाँ, तो किन-किन कालोनाइजरों द्वारा EWS पात्र हितग्राहियों को भूखंड दिया गया है? क्या कालोनाइजरों द्वारा EWS पात्र हितग्राहियों के लिए भूखंड निर्धारित किए गए हैं? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं? क्या कालोनाइजरों द्वारा EWS पात्र हितग्राहियों के लिए भूखंड निर्धारित नहीं किए जाने पर कोई कार्यवाही की गई है? (ग) ग्राम पंचायत झारड़ा अंतर्गत इंदौख रोड पर भूमि सर्वे क्रमांक 208/2/1/2, 208/1/1/1/1, 208/1/2, 208/2/1/1/2/1, 208/1/1/1 रकबा 0.37, 0.14, 0.09, 0.03, 0.03, 0.53 अवैध रूप से कालोनी काटी गई है एवं बिना मूलभूत सुविधाएं विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया गया है? उक्त कॉलोनाईजर द्वारा लायसेंस, टी.एन.सी. अनुमतियां, ग्राम पंचायत की अनुमतियां आदि ली गई है? यदि नहीं, तो क्या अवैध कॉलोनाईजर पर कोई कार्यवाही की गई है? कब तक कार्यवाही की जावेगी? कॉलोनाईजर का नाम, कालोनी का नाम, लायसेंस, टी.एन.सी. अनुमति, ग्राम पंचायत की अनुमति आदि की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) न्यायालय अपर कलेक्टर-1 जिला उज्जैन द्वारा कॉलोनाइजरों/भूमि स्वामियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं। संपूर्ण सुनवाई प्रक्रिया के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कॉलोनाइजर मिडटाउन डेवलपर्स द्वारा ग्राम सेकाखेडी स्थित क्षिप्रा रेसीडेन्सी एवं कॉलोनाइजर सोगानी लेण्ड एण्ड फायनेंस कंपनी द्वारा स्नेह सिटी आवासीय कॉलोनी में ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी. वर्ग के पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड विक्रय/आवंटन किये गये हैं। कॉलोनाइजर श्रीकांत पिता किशोरीलाल गुर्जर एवं फ्यूचर डेवलपर्स द्वारा नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. वर्ग के लिए भूखण्ड आरक्षित रखे गये हैं। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग महिदपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत झारडा अंतर्गत इंदौख रोड पर स्थित भूमि (1) सर्वे क्रमांक 208/2/1/2 प्रश्न में दिया गया है परन्तु राजस्व रिकार्ड अनुसार 208/2/1/2 के 04 बटांकन हो गये हैं। सर्वे क्रमांक 208/2/1/2/2/1/1/1 रकवा 0.3215 हेक्टेयर रामकरण पिता गजाधर कैथवास जाति पासी व श्यामलाल पिता रामप्रसाद पाटीदार जाति कुल्मी के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। (2) 208/2/1/1/2/1 के दो बटांकन हो गये हैं। सर्वे क्रमांक 208/2/1/1/2/1/1 रकवा 0.0258 हेक्टेयर रामकरण पिता गजाधर कैथवास जाति पासी व श्यामलाल पिता रामप्रसाद पाटीदार जाति कुल्मी के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। (3) सर्वे क्रमांक 208/1/1/1 प्रश्नांश में उल्लेखित है परन्तु राजस्व रिकार्ड अनुसार 208/1/1/1 के 08 बटांकन हो गये हैं। 208/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1 रकवा 0.3855 हेक्टेयर रामकरण पिता गजाधर कैथवास जाति पासी व श्यामलाल पिता रामप्रसाद पाटीदार कुल्मी जाति के नाम से भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। उपरोक्त सर्वे क्रमांकों में से भूखण्ड के रूप में विक्रय किया जा रहा है। कॉलोनाइजर रामकरण पिता गजाधर कैथवास, श्यामलाल पिता रामप्रसाद पाटीदार के पास लायसेंस टीएनसीपी अनुमति, ग्राम पंचायत की अनुमति आदि नहीं है। उक्त कॉलोनाइजरों पर विस्तृत जांच उपरांत कार्यवाही की जावेगी। सर्वे क्रमांक 208/1/2 रकवा 0.0980 हेक्टेयर, 208/1/1/1/1 रकवा 0.0282 हेक्टेयर भूमि धीरेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह चौहान जाति सौंधिया राजपूत के नाम से दर्ज होकर मौके पर खुली भूमि है। उक्त सर्वे क्रमांकों में से किसी प्रकार का भूखण्ड विक्रय नहीं किया गया है।
उज्जैन जिलांतर्गत ग्राम पंचायतों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
62. ( क्र. 326 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में मवेशी बाजार एवं बैठकी बाजार लगता है? वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक मवेशी बाजार में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी आय हुई है एवं बैठकी बाजार में प्रति वर्ष में कितनी आय हुई? इसका विस्तृत विवरण वर्षवार, पंचायतवार विवरण देवें। (ख) कंडिका 01 में वर्णित उक्त बाजारों में ग्राम पंचायतों में आय का किन-किन निर्माण कार्य में व्यय किया गया? वर्षवार ब्यौरा देवें। कंडिका 01 अनुसार जो राशि व्यय की गयी है उसमें क्या ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति ली गयी है एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी है? इसका विस्तृत ब्यौरा वर्षवार, पंचायतवार प्रस्तुत करें। उक्त कंडिकाओं में जो राशि प्राप्त की गयी है उसमें यदि प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति एवं मूल्यांकन नहीं करवाया गया है तो उसके संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत निधि में 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक भवन कर, प्रकाश कर एवं जल कर आदि से ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त हुई? उसका आय-व्यय का ब्यौरा वर्षवार, पंचायतवार देवें। (घ) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में ग्राम आबादी की भूमि में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितनी दुकानों का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्षों में करवाया गया है? क्या उन ग्राम पंचायतों में विधिवत निलामी की कार्यवाही की जाकर निलामकर्ताओं से समस्त राशि जमा करवायी गयी है? यदि निलामी नहीं की गयी है तो संबंधित सरपंच सचिव के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत घोसला, गोगापुर, झारडा, भाटपचलाना में मवेशी बाजार एवं ग्राम पंचायत नरवर, घट्टिया, पानबिहार, पाट, कायथा, गोगापुर, झारडा, घोसला, खेडाखजुरिया, जगोटी, भाटपचलाना में बैठकी बाजार लगते हैं। शेष विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। कार्यालय जिला पंचायत उज्जैन के पत्र क्रमांक वि.स.प्र./2025/1290 उज्जैन दिनांक 25.02.2025 के अनुसार नीलामी नियम विरूद्ध नहीं होने से सरपंच, सचिव के विरूद्ध कार्यवाही नहीं बनती है।
अपेक्स बैंक में भर्ती की जांच
[सहकारिता]
63. ( क्र. 332 ) श्री उमंग सिंघार : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता म.प्र. शासन को पत्र क्रमांक 1466/ने.प्र./2025 द्वारा दिनांक 27.01.2025 को पत्र दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में पत्र उल्लेखित कितने बिन्दुओं की जांच किस स्तर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जांच परिणाम की क्या स्थिति है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हां। (ख) चयनकर्ता एजेंसी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) मुंबई के द्वारा गोपनीयता के कारण मूल्यांकन अंतरिम रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है। चयन प्रक्रिया अभी जारी है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर परिणाम उपलब्ध होगा। तत्समय शिकायत में वर्णित बिन्दुओं का परीक्षण करने के उपरांत ही परिणाम घोषित किया जाएगा। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
दिहाड़ी मजदूरों के लिए मजदूर मण्डी का निर्माण
[श्रम]
64. ( क्र. 337 ) श्री इंजीनियर हरिबाबू राय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुख्यालय अशोकनगर में कई बार सामाजिक एवं मजदूर संगठनों ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए मजदूर मण्डी की मांग की है। उस दिशा में अभी तक शासन स्तर पर कोई कार्यवाही हुई है या नहीं? (ख) प्रतिदिन लगभग 200 से 500 दिहाड़ी मजदूर खुले आसमान में बारिश में गर्मी में भूखे प्यासे इंद्रा पार्क अशोकनगर में मजदूरी की आस में खड़े रहते है। गरीब मजदूर पानी के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं खड़े-खड़े हार थक जाते है बहुत दयनीय स्थिति इनकी हो जाती है। शासन प्रशासन ने इनके लिए उपयुक्त स्थान का चयन आज तक क्यों नहीं किया? (ग) कब तक इन गरीब दिहाड़ी मजदूरों के लिए उपयुक्त स्थान चयन कर व्यवस्थित रूप से मजदूर मण्डी का निर्माण करवा दिया जायेगा? (घ) यदि इन गरीब मजदूरों के लिए उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित मण्डी निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मजदूर मण्डी निर्माण हेतु कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त संबंध में मण्डल कार्यालय अथवा जिला श्रम कार्यालय, अशोकनगर को कोई भी आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विश्राम गृहों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
65. ( क्र. 342 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर अंतर्गत ग्वालियर के विश्राम गृह में कुल कितने वी.आई.पी. एवं सामान्य कमरे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कौन-कौन अतिथियों को कमरा आवंटित किया गया? दिनांक, अतिथि का नाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्या विश्वविद्यालय के अतिथियों को विश्वविद्यालय के विश्राम गृह में न ठहराते हुए अन्य विश्राम गृह एवं होटल में ठहराया गया? यदि हाँ, तो किन-किन अतिथियों को कब-कब, किस-किस होटल/विश्राम में ठहराया गया? वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक अतिथियों के नाम, होटल/विश्राम गृह का नाम एवं इसके लिये किए गए व्यय सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर नवीन परिसर अंतर्गत कोई विश्राम गृह नहीं है, एक इंटरनेशनल हॉस्टल है, जिसमें 20 कक्ष है। पुराने परिसर स्थित कृषक छात्रावास/गेस्ट हाउस में कुल 19 कक्ष है। (ख) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक जो अतिथि ठहरे उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ, ठहराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
खेलों के प्रति प्रोत्साहन हेतु योजनाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]
66. ( क्र. 343 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बच्चों एवं युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट मिला है? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या खेल विभाग द्वारा किन-किन टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया तथा उन्हें इन टूर्नामेंट में हिस्सा दिलाया? उन प्रतिभागी युवाओं के नाम, पता एवं किस खेल में वह प्रतिभागी रहा, उसकी वर्षवार तथा विधानसभावार पूर्ण जानकारी देवें। (ग) क्या विधायक कप के अलावा भी कोई और टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण स्पष्ट करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला मुरैना को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बच्चों एवं युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध कराये गये बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा विधायक कप, मुख्यमंत्री कप, खेलों एम.पी. यूथ गेम्स के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी युवाओं के नाम, पता एवं खेल की, वर्षवार तथा विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विधायक कप के अलावा विभाग द्वारा खेलों एम.पी. यूथ गेम्स, मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाता है। खेल विभाग के अलावा अधिकृत खेल संघों द्वारा भी अपने-अपने खेलों की जिला, राज्य व राष्ट्रीय आदि स्तर की प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वॉटर शेड का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 356 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वॉटर शेड निर्माण योजना कब से लागू की गई है, इस संबंध में जारी दिशा- निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) वाटर शेड योजना के अंतर्गत क्या शासकीय अथवा अशासकीय भूमि, किसान की निजी भूमि पर, खेत तालाब, स्टाप डेम अथवा अन्य अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत पांच वित्तीय वर्षों में कितने किसानों के खेत तालाब वाटर शेड का निर्माण कराया जा चुका है, स्वीकृति के समय में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होना प्रस्तावित थी एवं वर्तमान में कितने क्षेत्र में सिंचाई हो रही है? (घ) उक्त वर्षों में किन-किन हितग्राहियों के खेत तालाब वाटर शेड निर्माण कराने के प्रकरण स्वीकृत किये गये? लाभान्वित किसानों का नाम, पता, प्रयोजन एवं स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उक्त निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, यदि नहीं, तो कब तक मजदूरों को उनकी मजदूरी की भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वाटरशेड विकास घटक 2.0 – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2021-22 से लागू की गई। जारी दिशा-निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार हैं। (ख) जी हाँ। आदेशों की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार हैं। (ग) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वित्तीय वर्षों में 297 किसानों के खेत तालाब का निर्माण कराया गया। स्वीकृति के समय 301.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होना प्रस्तावित थी एवं वर्तमान में 265.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आजीविका मिशन अंतर्गत हितग्राहीमूलक कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 357 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में विगत पांच वित्तीय वर्षों में आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) द्वारा किस- किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु जिला प्रशासन, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन या अन्य माध्यम से प्राप्त हुई? (ख) उक्त कार्यों में से किस-किस कार्य एजेंसी या हितग्राहियों को किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या विभिन्न माध्यमों से हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत मशीनरी आदि का संचालन किया जाता है, जिले में कहां-कहां पर संचालन किया जा रहा है तथा वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? (घ) क्या विभाग द्वारा शिविर लगाये जाते हैं एवं कर्मचारियों सहित हितग्राहियों को ट्रेनिंग कराई जाती है? विगत पांच वित्तीय वर्षों का ब्यौरा उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला अनूपपुर में विगत पांच वित्तीय वर्षों में आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) द्वारा प्राप्त राशि का दिनांकवार एवं कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) उक्त कार्यों में एजेंसी व हितग्राहियों को भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) विभिन्न माध्यमों से हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत मशीनरी आदि का संचालन नहीं किया जाता है, मिशन अंतर्गत जिला कार्यालय द्वारा हितग्राही मूलक योजना संचालन हेतु सीधे कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। हितग्राही स्वयं, समूह या बैंक से ऋण लेता है, उसी से वह अपनी गतिविधि का संचालन करता है। (घ) जी हाँ। विगत पांच वित्तीय वर्षों में शिविर एवं कर्मचारियों सहित हितग्राहियों के ट्रेनिंग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है।
नालछा ब्लॉक में महाविद्यालय की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
69. ( क्र. 360 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले कि धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में नालछा ब्लॉक में महाविद्यालय नहीं होने के कारण आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु अन्य शहरों में जाते है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या सरकार नालछा ब्लॉक में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक करेगी और यदि नहीं, तो किस कारण?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। नालछा से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर 2 शासकीय महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय धार एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार संचालित है। नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निर्धारित विभागीय मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है।
सड़कों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 361 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के प्रस्ताव योजना विभाग द्वारा शासन की ओर प्रेषित किये गये है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये है? उक्त सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? (ग) धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत है? उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क पूर्ण हो गई है एवं कौन-कौन सी सड़के प्रगतिरत है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत समस्त 8 सड़कें पूर्ण हो गई हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियमों की अनदेखी
[उच्च शिक्षा]
71. ( क्र. 364 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शा. विधि महाविद्यालय राजगढ़ कब से संचालित है? इसे कब मान्यता एवं संबद्धता प्रदान की गई? क्या विधि महाविद्यालय निर्धारित सभी मापदण्डों को पूर्ण करता है? यदि नहीं, तो मापदण्डों के विपरीत कॉलेज संचालन होने पर विभाग में किनकी जिम्मेदारी तय की जाकर उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? मान्यता, सम्बद्धता, मा./स. नवीनीकरण के समस्त दस्तावेज, मापदण्डों एवं नियमों की जानकारी, मापदण्ड अधूरे होने पर क्या कार्यवाही का प्रावधान सहित विधि महाविद्यालय के संपूर्ण पत्र व्यवहार, आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर, कलेक्टर राजगढ़ एवं अन्य सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। (ख) विधि महाविद्यालय राजगढ़ प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां संचालित किया गया? महाविद्यालय के निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई? भवन निर्माण हेतु अद्यतन स्थिति, बजट प्रावधान, सहित संपूर्ण जानकारी दें। (ग) विधि महाविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, छात्र संगठनों सहित अन्य कितने आवेदन, ज्ञापन, शिकायत विभाग को कब प्राप्त हुई? शिकायतों पत्रों की प्रति, शिकायत पर कृत कार्यवाही सहित संपूर्ण जानकारी दें। महाविद्यालय में कितना स्टॉफ आवश्यक है, कितना कार्यरत है, कितने पद किन कारणों से कब से रिक्त है? पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई? मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कब तक की जायेगी सहित संपूर्ण जानकारी दें। (घ) शा.अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ से सेवानिवृत्त आवेदिका ने याचिका क्र. 24047/2019 में क्या मांग की थी? मा.न्यायालय के आदेश क्या हुये? उसका परिपालन निश्चित समय पर नहीं होने पर अवमानना होने पर विभाग के किन अधि./कर्म. की जिम्मेदारी तय की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय विधि महाविद्यालय, राजगढ़ सत्र 2024-25 से पृथक से संचालित है। पूर्व में शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, राजगढ़ में विधि संकाय के रूप में संचालित था। महाविद्यालय को सत्र 2011-12 से मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त है। जी हां। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। (ख) विधि महाविद्यालय, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, राजगढ़ के भवन में ही संचालित है। जिला कलेक्टर राजगढ़ के आदेश क्रमांक 0036/अ-20 (1)/2023-24/दिनांक 14.11.2024 द्वारा उक्त महाविद्यालय को 4.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-4/2015/38-2, दिनांक 28.07.2023 द्वारा राशि रूपये 936.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' एवं '3' अनुसार है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है। विभाग को चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। मुख्य लिपिक एवं सहायक वर्ग-2 के पद पदोन्नति के पद हैं। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की आउटसोर्स से आवश्यकतानुसार पूर्ति करने के निर्देश अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों को है। वर्तमान में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' एवं '5' अनुसार है। प्रकरण के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा सकारण आदेश जारी किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
प्रचार-प्रसार में नियम विरूद्ध भुगतान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
72. ( क्र. 365 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीखो कमाओ योजना प्रदेश में कब से संचालित है? योजना के प्रारंभ में इसके संचालन हेतु क्या नियमों का पालन विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति तक किया जा रहा है? योजना में व्यय राशि हेतु कब और कितनी राशि का किस वित्तीय वर्ष में कितने बजट का प्रावधान किया गया एवं कितना बजट किन कार्यों पर कब और कितना व्यय किया गया? उपयोगिता प्रमाण- पत्र, आदेशों की प्रति, योजना मद का विवरण सहित सपूर्ण जानकारी दें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में विभाग ने योजना के प्रचार-प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर कितनी राशि व्यय की है? प्रचार का माध्यम, फर्म/एजेन्सी का नाम, राशि, प्राप्त देयक, भुगतान योग्य राशि, अमांग प्रमाण-पत्र की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर माहवार बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में योजना के अंतर्गत जिलेवार कितने आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन प्राप्त हुये? कितने पंजीकृत हुये? कितने किन कारणों से अमान्य हुये? कितनों को किस फील्ड में कितने दिवस का प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण के दौरान आवेदकों को किस दर से कुल कितना भुगतान किया गया? प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कितनों को किस-किस संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराया गया? योजना की संपूर्ण जानकारी जिलेवार, आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नं, गौशवारा बनाकर बतायें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना प्रदेश में 22 अगस्त, 2023 से संचालित है। जी हाँ। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू. 1000 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 301 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि रू. 37.64 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रू. 47.02 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ। योजना के संचालन हेतु शासन के नियम/निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मदवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रावधानित नहीं है। (ख) विभाग द्वारा प्रश्नांकित मदों में व्यय की गई राशि निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। योजना अंतर्गत फील्ड, प्रशिक्षण अवधिवार प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को योजना के नियमानुसार 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक एवं उच्च उत्तीर्ण को रु. 10000 प्रति माह का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू. 37.64 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी 2025 तक राशि रू. 29.30 करोड़ का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, अतः रोजगार का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के जिला, नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना
[उच्च शिक्षा]
73. ( क्र. 366 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा मूल निवासी की वैद्यता की जांच हेतु पत्र क्रमांक/370-अ/परीक्षा/ब.वि.वि./2024 दिनांक 27.11.2024 प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के संबंध में कलेक्टर, जिला-राजगढ़ द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है या पुनः स्मरण-पत्र भेजकर मूल निवासी प्रमाण-पत्र क्रमांक आर.एस./442/0101/696/2013, दिनांक 01.03.2013 मूल निवासी शपथ-पत्र में असत्य कथन करके प्राप्त किया गया था, निरस्त किया गया है या नहीं? (ख) मूल निवासी प्रमाण-पत्र दिनांक 01.03.2013 निरस्त होने पर बी.एड. वर्ष 2014 रोल नंबर 903065 एवं नामांकन क्रमांक आर-1360520 का परीक्षा परिणाम रोकने अथवा बी.एड. निरस्त कब तक की जायेगी? (ग) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस उ.प्र. के पत्रांक संख्या 1115 दिनांक 23.01.2022 के संदर्भ में किया गया सत्यापन निरस्त किया जायेगा तथा सत्यापन शाखा द्वारा बी.एड. वर्ष 2014 रोल नंबर 903065 का सत्यापन भविष्य में नहीं किया जायेगा, स्पष्ट करें। (घ) असत्य कथन के आधार पर मूल निवासी प्रमाण-पत्र निरस्त होने पर म.प्र. कोटे के तहत बी.एड. में प्रवेश लेने पर बी.एड. करने पर बी.एड. निरस्त तथा ब्लॉक करके अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा, स्पष्ट करें तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हॉं। जी हॉं, कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश से प्राप्त पत्र क्रमांक 1139/आर.एम./2024 राजगढ़, दिनांक 10/12/2024 के अनुसार फर्जी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार, सारंगपुर के कार्यालय में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 87/परीक्षा/2025 दिनांक 21/02/2025 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ द्वारा प्रकरण में निर्णय लेने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का औचित्य उपस्थित होता है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जांच कमेटी से निष्पक्ष जांच
[उच्च शिक्षा]
74. ( क्र. 367 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा विषय को (105) प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर 2023 की उत्तर पुस्तिका का निष्पक्ष मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। प्रश्नों के उत्तरों के क्या सोर्स थे उन सोर्स के माध्यम से मूल्यांकन कार्य किया गया था? (ख) मूल्यांकनकर्ता द्वारा रोल नंबर 2468900137, 139, 142, 146, 147, 157, 167, 170, 186, 303 के मूल्यांकन में मूल्यांकन नियमों का पालन नहीं किया गया है, उत्तर पुस्तिका में लिखित सही उत्तर को काटकर शून्य अंक प्रदान किये गये है। शून्य अंक देने का प्रावधान नहीं होने पर शून्य अंक प्रदान करने की निष्पक्ष जांच करवाई जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में अंकित सभी रोल नंबर की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में सभी को समान 3 अंक कैसे प्रदान किये गये है सभी उत्तर पुस्तिका की निष्पक्ष जांच करवाकर मूल्यांकनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाह की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक यही नहीं तो क्यों नहीं स्पष्ट करें?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, निष्पक्ष मूल्यांकन कराया गया है। सैद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर का सोर्स पेपर सेंटर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं, मूल्यांकन नियमों का पालन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) में अंकित सभी रोल नंबरों को एक समान तीन अंक नहीं प्रदान किए गए हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र
[उच्च शिक्षा]
75. ( क्र. 368 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय में आवक क्रमांक 3183, दिनांक 15.07.2024 स्थापना शाखा में प्राप्त होने पर पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) नहीं देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? (ख) संलग्नीकरण कर्मचारी को भी मूल विभाग द्वारा ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के नियम है? नियमों का पालन नहीं करके अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं करके पासपोर्ट के नवीनीकरण में विलम्ब करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करवाया जायेगा, स्पष्ट करें। (ग) भोज विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 8627/स्था./म.प्र. भोमुवि.वि./2025 भोपाल दिनांक 29.01.2025 का आधार किया है, उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान है आवेदक के हस्ताक्षर का प्रावधान नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा ही प्रमाणित किया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन तत्समय की पदस्थापना कार्यालय से विधिवत अग्रेषित कराकर प्रस्तुत नहीं करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अत: संबंधित कर्मचारी को किसी भी स्तर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया है। (ख) जी हां। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांकित पत्र द्वारा संबंधित कर्मचारी को सूचित किया गया था कि उनका आवेदन उनकी तत्समय की पदस्थापना के कार्यालय अर्थात उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं है। संबंधित कर्मचारी से विधिवत अग्रेषित आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु पत्र जारी किया गया। जी हाँ, संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन की कार्यालयीन प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका। (घ) उत्तरांश (क) तथा (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भोज विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
76. ( क्र. 369 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य सहायक ग्रेड-3 द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने तथा 2 माह का वेतन आहरण करने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड भोपाल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र क्रमांक डी.एम.बी./2024/19795-96 दिनांक 22.11.2024 भोज विश्वविद्यालय भोपाल को प्रदान किया गया था उसके पश्चात आज पर्यन्त तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं करते हुये वेतन से वंचित किया गया है, प्रभारी कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिव स्थापना द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। (ख) म.प्र. भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के पत्र क्र. 8318 दिनांक 12.11.2024 के निर्देशानुसार आवेदक द्वारा मेडिकल बोर्ड से सत्यापन करवाकर दिनांक 22.11.2024 को प्रस्तुत करने के पश्चात दो माह के वेतन का आहरण नहीं करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये एवं मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकृत करते हुये दो माह का वेतन माह अगस्त सितम्बर-2024 का आहरण करवाया जायेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था। चिकित्सा अवकाश का आवेदन विधिवत रूप से तत्समय के पदस्थापना कार्यालय से अग्रेषित न कराए जाने के कारण चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायतों में सरकारी निर्माण कार्यों में लगने वाली रेत प्रावधान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 394 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत, ग्राम के शासकीय योजना के हितग्राही एवं ग्राम के कृषि उपयोग के निर्माण में लगने वाली रेत के संबंध में म.प्र. रेत नियम 2019 के नियम 4 (1) 4 (2) एवं 4 (3) में क्या-क्या प्रावधान दिए गए है? इससे संबंधित क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित की है, प्रति सहित बतावें। (ख) नियम 2019 हरदा जिले में किस दिनांक से लागू हुए उसके अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी ग्राम पंचायतों ने कितनी रायल्टी जमा कर स्वयं के निर्माण कार्यों के लिए कितनी रेत प्राप्त की यदि किसी भी पंचायत ने रायल्टी जमा कर रेत प्राप्त नहीं की हो तो कारण बतावें। (ग) नियम 2019 के नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) के अनुसार हरदा जिले में शासकीय योजनाओं के कितने हितग्राहियों को कितनी निःशुल्क रेत प्रश्नांकित दिनांक तक उपलब्ध करवाई गई? यदि हितग्राहियों को निःशुल्क रेत भी उपलब्ध नहीं करवाई हो तो उसका कारण बतावें। (घ) नियम 4 (1) 4 (2) एवं 4 (3) का पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में जिला पंचायत हरदा क्या कार्यवाही कर रही है? कब तक करेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश रेत नियम, 2019 लागू होने की तिथि जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। हरदा जिले में निर्माण कार्यों के प्राक्कलन अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा रेत क्रय की जाकर रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है। (ग) हरदा जिले में रेत खनन हेतु सीमांकित एवं चयनित किये गये क्षेत्र उपलब्ध न होने से हितग्राहियों द्वारा स्वयं रेत की व्यवस्था कर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। (घ) कार्यालय जिला पंचायत हरदा द्वारा जिले में मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 का पालन कराया जाकर रायल्टी का भुगतान कराया जा रहा है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 410 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों के द्वारा यदि अपनी ग्राम पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत सुदूर सड़क या तालाब निर्माण या अन्य विकास कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुसार निर्माण कराये जाने हेतु पत्रावली तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की ओर स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा उक्त प्रस्ताव को जनहित में मानते हुये स्वीकृति आदेश हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर क्यों भेजा जाता है? क्या शासन के द्वारा इस प्रकार के नियमों का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो नियमावली सहित आदेश उपलब्ध करायें। (ख) क्या खरगापुर विधान सभा-47 सहित सम्पूर्ण टीकमगढ़ जिले के विकासखण्डों में मनरेगा योजना से एवं जिला पंचायत की निधि से 01 जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के द्वारा कितनी सुदूर सड़कें एवं तालाब निर्माण एवं अन्य कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये हैं? पंचायतवार, कार्यों के नामवार, स्वीकृत कार्यों में संलग्न नोटशीट, स्वीकृति आदेश, स्वीकृत राशि का विवरण पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं वर्तमान में कार्य की स्थिति क्या है? पूर्ण या अपूर्ण हैं? सम्पूर्ण जानकारी की सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) क्या जिला पंचायत कार्यालय टीकमगढ़ में मनरेगा योजना से प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृत, लंबित या अस्वीकृत किस नियम के तहत किया जाता है? स्पष्ट करें तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के कार्यालय में वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक सुदूर सड़क निर्माण, तालाब निर्माण तथा अन्य किन-किन योजनाओं के कार्यों की फाईलें स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित हैं एवं अस्वीकृत की गई है? कारण बताते हुए कार्यों के नाम एवं ग्राम पंचायतों के नाम विकासखण्डवार टीकमगढ़ जिले की सम्पूण जानकारी सत्यापित प्रतियों सहित उपलब्ध करायें। (घ) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा जिला पंचायत की निधि से जो निर्माण कार्य जिन ग्राम पंचायतों में दिये गये हैं, उन ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों/मांग पत्रों के आधार पर जनहित में दिये गये हैं? उन सभी कार्यों को स्वीकृत करते समय जिला पंचायत की बैठक में सभी सदस्यों को अवगत कराकर उनसे सहमति पर हस्ताक्षर कराये गये हैं क्या? सम्पूर्ण जानकारी सहित एवं जिला पंचायत की कार्यवाही तथा सहमति पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार हैं। (ख) जिला पंचायत निधि से कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जिला टीकमगढ़ के समस्त जनपदों को मिशन वॉटर कन्जर्वेशन (MWC) के अंतर्गत लिया गया है। वार्षिक मास्टर परिपत्र अनुसार कार्यों की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कम से कम 65 प्रतिशत व्यय देश के मिशन जल संरक्षण ग्रामीण विकासखण्डों के अंतर्गत चिन्हित विकासखण्डों में एनआरएम कार्यों पर किया जाएगा एवं ग्राम पंचायतों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए जिला स्तर पर अनुमोदन के पश्चात् मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात बनाये रखा जाना चाहिए। जिला स्तर पर किसी भी प्रकार के कार्य की नस्ती लंबित नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'स' अनुसार हैं। (घ) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 413 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने परिवार है जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? जनपद पंचायतवार जानकारी देवें तथा उक्त योजना अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्ति/विधवा/महिला है जो आवास हेतु वंचित है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे परिवार जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला ऐसे कितने परिवारों के आवास हेतु आवेदन पत्र आनलाईन या आफलाईन प्राप्त है उक्त परिवारों को कब तक आवास योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) आगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आवास प्लस की प्राथमिकता सूची में जनपद आगर के 7469 एवं बडौद के 7682 कुल 15151 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ नहीं मिला है तथा योजना के पोर्टल पर दिव्यांग/विधवा/महिला की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवेदन लेने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजना में हितग्राहियों की राशि का भुगतान
[श्रम]
80. ( क्र. 416 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा अंतर्गत संबल योजना एवं भवन निर्माण एवं कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 से कितने प्रकरण स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित है? लंबित राशि के भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, भुगतान हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित है? सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायतवार/नगर परिषदवार योजनावार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त योजनाओं में ऑनलाइन के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है कई बार राशि हितग्राही के बैंक खाते में नहीं पहुंचती ट्रांजेक्सन फेल हो जाता है ऐसे कितने प्रकरण है तथा उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजनांतर्गत वर्ष 2023 से प्रकरण स्वीकृति होकर भुगतान हेतु लंबित प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र जिला आगर-मालवा अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में कोई भी प्रकरण स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित नहीं है। अत: प्रश्नांश की शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मान. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत सिंगल क्लिक कार्यक्रम दिनांक 04/12/2024 में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार भुगतान किया गया था। जिसमें सुसनेर विधानसभा अंतर्गत 8 प्रकरणों में हितग्राही का आधार लिंक नहीं होने से एवं बैंक खाते की लिमिट कम होने के कारण भुगतान असफल हुआ था। उक्त प्रकरणों को निकाय द्वारा नियमानुसार रिप्रोसेस कर हितलाभ संबंधी कार्यवाही की जा चुकी है।
ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन एवं शमशान घाट निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 417 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों एवं गांव ऐसे है जहां पर सामुदायिक भवन व शमशान घाट नहीं है? ऐसी ग्राम पंचायतों/गांव की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसी कितनी ग्राम पंचायते है, जिसमें सामुदायिक भवनों व शमशान घाट की स्वीकृति वर्ष 2024 में की गई अथवा स्वीकृति हेतु जिला पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये है तथा सामुदायिक भवनों एवं शमशान घाट की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या नियम तय किये गये है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें सामुदायिक भवन एवं शमशान घाट नहीं है वहां पर स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 3 तक) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। सामुदायिक भवनों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा नियम तय नहीं किये गये हैं। शमशान घाट (शांतिधाम) की स्वीकृति हेतु तय किये गये नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' (पृष्ठ क्रमांक 1 से 43 तक) अनुसार है। (ग) बजट उपलब्धता के अनुसार सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मनरेगा के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों में शमशान घाट (शांतिधाम) बनाये जाने के निर्देश है।
श्रम कानूनों का उल्लंघन
[श्रम]
82. ( क्र. 420 ) श्री बाला बच्चन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रेसिम उद्योग नागदा जंक्शन जिला उज्जैन में कितने श्रमिकों को वर्ष 2019 से 2025 के मध्य भर्ती किया गया? भर्ती किए गए श्रमिकों के नाम, पिता का नाम, म.प्र. के नवासी है या अन्य प्रदेश के सहित नियुक्ति, पद, दिनांकवार प्रत्येक का खातावार पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) सहायक श्रमायुक्त उज्जैन द्वारा दिनांक 12.10.2019 को ग्रेसिम प्रबंधन एवं श्रमिक प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक में जारी की गयी एडवाइजरी के बिन्दु क्रं. 06 नवीन भर्ती में ठेका श्रमिकों की योग्यता व कुशलता को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों पर नियोजन में 20 प्रतिशत प्राथमिकता दी जायेगी? यदि हाँ, तो कितने ठेका श्रमिकों को स्थायी किया गया है? नाम सहित विवरण दें। यदि नहीं, किया गया तो क्यों? (ग) ग्रेसिम इडंस्ट्रीज नागदा जंक्शन में विगत 10 वर्षों में कौन-कौन से डिपार्टमेंट है? जिसमें परमानेन्ट कर्मचारियों को हटाकर ठेकेदारी कर्मचारियों से कार्य करवाया जा रहा है? यदि इन डिपार्टमेंट में कोई भी दुर्घटना होती है तो जवाबदारी उद्योग की रहेगी या श्रमिक ठेकेदार की? क्या लेबर लॉ के अनुसार किसी भी डिर्पाटमेंट में से स्थायी श्रमिक को हटाकर उसके स्थान पर ठेकेदार श्रमिक को रखा जा सकता है? श्रम नियम की छायाप्रति उपलब्ध करवाते हुए विवरण दें।
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रेसिम उद्योग, स्टेपल फायवर डिवीजन, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन में वर्ष 2019 से 2025 के मध्य 144 श्रमिकों की एवं केमिकल डिवीजन में 79 श्रमिकों की नियुक्ति की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन द्वारा दिनांक 12.10.2019 को जारी की गई एडवायजरी के पालन में ग्रेसिम, स्टेपल फायवर डिवीजन द्वारा 30 ठेका श्रमिकों को तथा केमिकल डिवीजन द्वारा 37 ठेका श्रमिकों को स्थायी प्रकृति की नियुक्ति दी गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, नागदा में विगत 10 वर्षों की अवधि में किसी डिपार्टमेंट के परमानेंट कर्मचारियों को हटाकर उस डिपार्टमेंट को कार्य ठेकेदार के कर्मचारियों से करवाने की स्थिति समक्ष नहीं आयी है। किसी डिपार्टमेंट में औद्योगिक दुर्घटना होने पर कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी प्रबंधक/ठेकेदार या दोनो, जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया या कार्य में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित किये जाने का प्रावधान है। ग्रेसिम उद्योग के संबंध में ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9-ए के अंतर्गत भी श्रमिकों की सेवा शर्तों के परिवर्तन के प्रावधान व प्रक्रिया दी गई है। उक्त की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है।
नियम विरूद्ध कार्य पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 421 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला खरगोन में ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी) जनपद पंचायत बड़वाह के द्वारा दिनांक 22/11/2024 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 81 के तहत प्रस्तुत आवेदन की छाया प्रति देवें। (ख) क्या ग्राम पंचायत के द्वारा डिमांड नोटिस जारी करने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक एक की अवधि में भी बकायादार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वाह के समक्ष सम्पत्तिकर का नियम अनुसार 50% सनदाय का भुगतान कर अपील नहीं की गयी है। (ग) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक भी जिला कलेक्टर के द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत कुर्की के आदेश जारी क्यों नहीं किये गये, जबकि इसी प्रकरण में जनपद पंचायत कसरावद के अंतर्गत दिसम्बर 2024 में अडानी ग्रुप ग्राम पंचायत निमरानी एवं मराल ओवरसीज ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग को सम्पत्ति कर की वसूली राजस्व की वसूली के रूप में आदेश जारी किए गए है उक्त आदेशों की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में ग्राम पंचायत के आवेदन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण रिकार्ड देवें एवं रिकार्ड देखकर बतावें की किस अधिकारी के द्वारा और किसके संरक्षण में धारा 81 की वसूली में विलम्ब किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडवाह के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई। (ग) प्रकरण में वसूली के आदेश नहीं हुये है। संबंधित प्रकरण न्यायालयीन प्रकृति के होने से उनमें न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। (घ) न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होकर अंतिम निराकरण विधि अनुरूप होना है।
विवाह वाटिका का स्थान परिवर्तन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 426 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रमुख अभियंता, ग्रामीण सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अवसंरचना योजना शीर्ष 6084 अंतर्गत आदेश दिनांक 2519 दिनांक 23.02.2024 के सरल क्रमांक 41, 42 एवं 48 पर अंकित स्वीकृत विवाह वाटिका ददरी, दौरिया एवं सिंगरावनकला के स्थान परिवर्तन पर विधायक महाराजपुर के पत्र कमांक 634/एमएलए/2024, दिनांक 04/01/2024 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पंचायत राज संचालनालय के आदेश कमांक 760/2024/18325 दिनांक 27/12/2024 पर क्या कार्यवाही की गई? इस संबंध में विधायक को अवगत कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अवसंरचना योजना शीर्ष 6084 अंतर्गत किस-किस विधायक की अनुशंसा पर स्थान परिवर्तन किये गये हैं? पूर्ण जानकारी देवें। इस संबंध में मा. पंचायत मंत्री जी के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) पत्र अनुसार स्थान परिवर्तन कब तक किये जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्न में अंकित आदेश के स.क्रं 41 एवं 48 पर अंकित स्वीकृत विवाह वाटिका ग्राम पंचायत ददरी एवं सिंगरावानकलां का स्थल परिवर्तन प्रस्तावित है। कार्यवाही प्रचलन में है। स.क्रं 42 पर अंकित स्वीकृत विवाह वाटिका ग्राम पंचायत दौरिया का संशोधन नहीं किया जा सकता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है। माननीय विधायक महोदय को प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 24.02.25 से अवगत कराया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में होने से समय- सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
उपकर की राशि वसूली के साथ कार्यवाही
[श्रम]
85. ( क्र. 430 ) श्री अभय मिश्रा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कर्मकार मण्डल द्वारा योजनाओं की क्रियान्वयन बावत निर्माण लागतों का 1 प्रतिशत की दर से उपकर संग्रहित किये जाते है रीवा व मऊगंज जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिमाह कराये गये निर्माण कार्यों पर उपकर की राशि वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कब-कब, कितनी-कितनी, किन-किन माध्यमों से प्राप्त की गई? का विवरण विभागवार, माहवार, वर्षवार जिलेवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपकर की राशि माह में विभाग को नहीं दी गई उन पर कब-कब, कौन-कौन सी कार्यवाही किनके द्वारा प्रस्तावित की गई का विवरण विभागवार देवें? उपकर का भुगतान समय पर न करने के लिये किन अधिकारियों एवं संविदाकारों पर किस तरह की कार्यवाही कब प्रस्तावित हुई का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्राप्त उपकर की राशि का मण्डल द्वारा उपयोग बावत अनुमति रीवा व मऊगंज जिले को प्राप्त हुई, प्राप्त राशि अनुसार योजनाओं के संचालन एवं लाभार्थियों को किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया की जानकारी योजनावार, राशिवार, माहवार प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार देवें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार उपकर की राशि प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित विभागों, संविदाकारों द्वारा समय पर अदा नहीं की गई प्रश्नांश (ग) की योजनाओं का संचालन प्रभावित हुआ इस पर किन-किन को जिम्मेदार मानकर किस तरह की कार्यवाही किन-किन पर कब-कब प्रस्तावित की गई अगर नहीं की गई तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में रीवा व मऊगंज जिले के विभिन्न विभागों से प्रतिमाह उपकर के रूप में प्राप्त राशि की वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक चाहे अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में रीवा एवं मऊगंज जिले के पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित योजनांतर्गत लाभान्वित किये जाने की चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 431 ) श्री अभय मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा व मऊगंज जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान किन-किन मदों की राशि का कन्वर्जन कर कार्य स्वीकृत किये गये इनकी लागत क्या थी? इनमें अन्य मद की राशि का मनरेगा मद से कितनी राशि समायोजित कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई का विवरण जनपदवार जिलावार देवें? इन अनियमित स्वीकृति के कारण रीवा जिले में 60:40 का अनुपात प्रभावित हुआ इस पर कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत कार्यों में रोजगार गारंटी योजना से सामग्री हेतु कितनी राशि प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति में समायोजित की गई कितनी राशि अन्य मदों से सामग्री हेतु का विवरण कार्यवार, जनपदवार देवें शासन के क्या निर्देश थे प्रति देते हुये बतायें इनमें से कार्यों की भौतिक स्थिति व पूर्णतः प्रमाण- पत्र किन-किन के जारी किये गये उपलब्ध कराते हुये बतावें अगर नहीं जारी किये गये तो क्यों? जनपद पंचायत रीवा व सिरमौर स्वीकृत कार्यों में मनरेगा एवं अन्य मदों के कन्वर्जन से स्वीकृत कार्य कितनी लागत के है पंचायतवार बतावें इनमें से मनरेगा द्वारा सामग्री में कितनी राशि व्यय की गई कार्यवार विवरण देवें क्या सामग्री में राशि व्यय नियमानुसार की गई या नहीं इस पर जांच एवं कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिला पंचायत रीवा द्वारा खनिज गौड़ मद से कार्यों की स्वीकृति पत्र क्रमांक 6154 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा कलेक्टर रीवा ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कितने कार्य प्रारंभ कराये गये एवं कितने ऐसे कार्य है जिनके जियोटेक कर अप्रूवल जनपदों द्वारा नहीं किया गया का विवरण जनपदवार रीवा व सिरमौर का देवें इसके लिये कौन जिम्मेदार है उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे बतावें नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 786 दिनांक 15.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 787 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 36 विधानसभा सत्र 2024 में दिये गये उत्तर अनुसार सुदूर सड़कों के निर्माण बावत पत्र लिखा गया पत्र अनुसार रोडों के निर्माण बावत स्वीकृति कब प्रदान की गई विवरण देवें अगर स्वीकृति बाबत कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? जबकि ध्यानाकर्षण सूचना में 1 करोड़ तक के सुदूर सड़कों के जनपदवार स्वीकृति की जानकारी दी गई है। (ड.) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत कार्य शासन के जारी निर्देशों के पालन कर नहीं किये गये एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार सामग्री में रोजगार गारंटी योजना के जारी निर्देशों से ज्यादा राशि व्यय की गई एवं प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के कार्यों के निर्माण बावत कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है उनके पदनाम के साथ इन पर की जाने वाली कार्यवाही का विवरण देवें अगर कार्यवाही बावत निर्देश नहीं देंगे तो क्यों बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रीवा व मऊगंज जिले में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2022 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान विभिन्न मद यथा-15वीं वित्त, स्वच्छ भारत अभियान, जिला एवं जनपद वित्त, माननीय सांसद एवं विधायक निधि, जिला खनिज न्यास, आदिम जाति कल्याण, महिला बाल विकास, राज्य एवं केन्द्र शासन, जिला व जनपद राशि आदि मदों की राशि समायोजित करते हुए कन्वर्जेंस कर कार्य स्वीकृत किये गये है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृत किये गये कार्यों में शासन द्वारा निर्धारित 60:40 अनुपात का संधारण जिला स्तर पर वर्तमान में पालन किया गया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण कार्यों में राशि का व्यय आवंटन अनुसार किया जाता है जो एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) स्वीकृति पत्र क्रमांक 6154 दिनांक 05.11.2024 द्वारा कुल 14 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 02 कार्य नगर पंचायत सेमरिया क्षेत्र के है, 12 कार्यों में 02 कार्य की संशोधित - प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 9551-1 दिनांक 30.01.2025 द्वारा जारी की गई है। जिसमें 01 कार्य - पूर्ण रूप से खनिज मद से स्वीकृत किया गया शेष - 11 कार्यों में मनरेगा से अभिसरण किया गया है सभी कार्य भौतिक रूप से प्रारम्भ कराये जा चुके, जनपद स्तर पर जीओ टैग हेतु प्राप्त सभी कार्यों के जीओ टैग अनुमोदन किये जा चुके है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 786 दिनांक 15.01.2025 एवं पत्र क्रमांक 787 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 36 विधानसभा सत्र 2024 में दिये गये उत्तर अनुसार सुदूर सड़कों के निर्माण बावत पत्र लिखा गया जो कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 9567 दिनांक 24.01.2025 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-01 के द्वारा (माननीय विधायक सेमरिया के द्वारा भी पत्र कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक-01 को सम्बोधित है) अग्रिम कार्यवाही का प्रतिवेदन चाहा गया है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 5191 दिनांक 19.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार सुदूर सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति की अनुमति प्रत्येक जनपद को प्रदान की गई है जिसमें नवीन कार्य लेने के पूर्व विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की सर्वोच्च प्राथमिकता से कराये जाने है, वर्तमान में जनपद क्षेत्रान्तर्गत 231 सुदूर सड़क/खेत सड़क के कार्य प्रचलित/प्रगतिरत है जिनकों पूर्ण कराये जाने हेतु राशि रू. 2477.71 लाख व्यय किया जाना होगा। सुदूर सड़क स्वीकृत की कार्यवाही शासन के नियमानुसार की जाती है। (ड) प्रश्नांश (क) के स्वीकृति कार्य शासन के जारी निर्देशो का पालन कर कार्य स्वीकृत किये जाते है। उपरोक्तानुसार शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
नये ट्रेडों का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
87. ( क्र. 447 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत बिरसिंहपुर एवं बरौधा में आई.टी.आई. केन्द्रों की स्वीकृत पदसंरचना, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी एवं संचालित ट्रेडों की जानकारी छात्र संख्या सहित देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त आई.टी.आई. केन्द्रों में नियमित स्टॉफ है, प्रशिक्षणार्थियों के लिये हॉस्टल उपलब्ध है? क्या पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर है? क्या संचालित ट्रेडों से संबंधित उपकरण, औजार आदि समुचित रूप से उपलब्ध हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त आई.टी.आई. केन्द्रों का भवन स्वीकृत ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये उपयुक्त है? क्या डीजल मैकेनिक, बेल्डर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी प्रारंभ करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, क्या क्षेत्र में आवश्यकता को देखते हुये स्थानीय विधायक की मॉंग पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? जानकारी पूर्ण विवरण सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) एवं (ग) अनुसार रिक्त पदों की पदपूर्ति, प्रशिक्षणार्थियों के लिये उपयोगी सामग्री की पूर्ति तथा डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का संचालन उक्त भवनों में कब तक पूर्ण किया जायेगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1/2 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आई.टी.आई. बिरसिंहपुर में छात्रावास उपलब्ध नहीं है, आई.टी.आई. बरौधा में 60 सीटर बालक छात्रावास उपलब्ध हैं। जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हॉं। आई.टी.आई., बिरसिंहपुर में इलेक्टिशियन ट्रेड पूर्व से संचालित है। स्थानीय विधायक का पत्र जुलाई, 2024 में प्राप्त हुआ है, तत्समय प्रवेश हेतु ट्रेड का निर्धारण एवं प्रवेश प्रक्रिया मई, 2024 से प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके कारण निर्णय नहीं हो सका। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी देने का प्रावधान
[खेल एवं युवा कल्याण]
88. ( क्र. 448 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हाल ही में शॉटगन के एक निशानेबाज़ की अकादमी में गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी। इस घटना पर क्या कार्यवाही की गयी है? इसकी जांच में क्या तथ्य सामने आये एवं इसमें विभाग व अकादमी ने क्या जवाबदारी ली? विस्तृत जानकारी दें। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इस पर क्या कदम उठाये गए हैं? क्या पीड़ित निशानेबाज़ के परिजनों को राहत राशि दी गयी है, यदि हाँ, तो कितनी, यदि नहीं तो क्यों? क्या निशानेबाजों के लिये मनोवैज्ञानिक कोचिंग, मदद व सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कितने निशानेबाजों पर कितने मेन्टल कोच एवं मनोवैज्ञानिक उपलब्ध हैं एवं उनकी योग्यता व चयन का आधार क्या है,यदि नहीं तो क्यों? (ख) वर्ष 2008 से अब तक खेल विभाग का वर्षवार बजट कितना रहा है? सभी खेल अकादमियों में मध्य प्रदेश के जूनियर कैटेगरी के पदक विजेताओं का सीनियर कैटेगरी में प्रवेश पश्चात कितना अनुपात बचता है, संख्या व प्रतिशतवार विवरण दें। (ग) खेल विभाग में खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी देने की क्या नीति है? 2008 से अब तक खेल अकादमियों के कितने खिलाड़ियों ने किन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया व पदक जीता है? 2008 से किन खेलों के कितने खिलाड़ियों को किस आधार पर किन शासकीय नौकरियों में पदस्थ किया गया है, नामवार, योग्यतावार, वर्षवार जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रकरण में थाना रातीबड़, भोपाल में दिनांक 01.12.2024 को मर्ग रं.60/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. दर्ज किया गया है प्रकरण में जांच की जा रही है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शूटिंग एकेडमी के निशानेबाजो के लिए ही नहीं बल्कि विभाग द्वारा संचालित समस्त खेल अकादमी के खिलाड़ियों हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर मनोवैज्ञानिक की सेवाएं ली जाती है। मनोवैज्ञानिक की योग्यता व चयन के आधार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2008 से वर्तमान तक खेल विभाग के वर्षवार बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जूनियर केटेगरी व सीनियर केटेगरी की खेल प्रतिस्पर्धाओं के मापदण्ड पृथक-पृथक होते है तथा यह खेल की लोकप्रियता, संबंधित खेल के अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा निर्धारित मापदण्ड, खिलाड़ी की वित्तीय व पारिवारिक स्थिति आदि पर निर्भर होता है, इस कारण जूनियर केटेगरी के पदक विजेताओं का सीनियर केटेगरी में प्रवेश पश्चात् खेल प्रतिभागिता व प्रदर्शन के अनुपात व प्रतिशत का निर्धारण किया जाना व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक 214 दिनांक 19.04.2021 पुरस्कार नियम-2021 के अनुसार प्रतिवर्ष 12 सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.सी.-3-12/09/3/1 दिनांक 17 जून, 2009 के द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर पात्रता अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरी दी जाती हैं। वर्ष 2008 से वर्तमान तक खेल अकादमियों के खिलाड़ियों की ओलम्पिक खेलों में प्रतिभागिता एवं पदक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। कार्यालय में संधारित अभिलेख अनुसार खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी का आधार, योग्यता आदि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
किसान फसल बीमा एवं मुआवजा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
89. ( क्र. 460 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज ऋण आदि लेते समय किसानों की फसलों का बीमा संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कर दिया जाता है यदि हाँ, तो जिला मुरैना में फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन बीमा कंपनियों को कितनी प्रीमियम राशि जमा करवाई गई? संस्था अथवा बैंकवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मुरैना जिले के किसानों की फसल के लिए किए गए बीमा के पश्चात फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के विरुद्ध कितनी बीमा क्लेम राशि किसानों को प्रदान की गई पटवारी हल्का वार हितग्राहियों की संख्या एवं राशि सहित जानकारी देवें। (ग) वर्ष 2024 में विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत कितनी फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई? इसका सर्वे किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया। पटवारी हल्का वार नष्ट हुई फसल के अनुमानित मूल्य एवं सर्वे प्रतिवेदन की प्रतियों सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) वर्ष 2024 में विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फ़सलों के एवज में कितने किसानों को मुआवजा भुगतान गया एवं कितने किसानों को भुगतान किया जाना शेष है? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें। (ड.) प्रश्नकर्ता द्वारा नष्ट हुई फसल को मुआवजा देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष हेतु अल्पकालिक फसल ऋण स्वीकृत होने पर मौसम विशेष हेतु नियमानुसार प्रीमियम नामें कर फसल बीमा किया जाता है। अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों के पास योजना में सम्मिलित नहीं होने का भी विकल्प होता है। अऋणी कृषकों की फसलों का बीमा कृषक के आग्रह पर बैंको/लोक सेवा केन्द्रों/अधिकृत बीमा एजेंट द्वारा या फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। बीमा प्रीमियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 क एवं बैंकवार/संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 ख अनुसार है। (ख) खरीफ 2023 तक की बीमा दावा राशि का भुगतान कृषकों के खातों में कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। रबी 2023-24 एवं खरीफ 2024 की दावा राशि गणना/प्रीमियम भुगतान प्रक्रियाधीन होने से दावा राशि का भुगतान लंबित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग जौरा का आदेश क्रमांक स्टेनो/आपदा प्रबंधन/2024/0 जौरा दिनांक 25.09.2024 के द्वारा संयुक्त दल गठित कर तहसील जौरा में वर्ष 2024 में अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वे कराया गया। प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तहसील जौरा में कोई फसल क्षति नहीं पायी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) माननीय विधायक महोदय का पत्र प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 461 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बसाहटों को सड़कों से जोड़े जाने हेतु क्या मापदंड निर्धारित हैं? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत ऐसी कितनी बसाहटें एवं ग्राम है जो आज तक एकल संपर्कता से विहीन है? सूची प्रदान करें। (ग) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जौरा की ऐसे कितने ग्राम एवं बसाहटें हैं जिन्हें एकल संपर्क सड़क से जोड़े जाने की योजना है? अथवा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? अथवा प्राथमिक सर्वे किया गया है? सूची देवें। (घ) वर्ष 2020-21 से वर्तमान वर्ष में प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम एवं बसाहटों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत एकल संपर्क सड़क से जोड़ा जा चुका है अथवा जोड़े जाने का कार्य प्रगतिरत है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बसाहटों को सड़कों से जोड़े जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’अ’’ अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत एकल सम्पर्कता से विहीन ग्राम एवं बसाहटों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’ब’’ अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र जौरा अंतर्गत एकल सम्पर्क सड़क से जोड़े जाने की वर्तमान में विभाग में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। एकल सम्पर्क सड़क से जोड़े जाने हेतु ग्रामों एवं बसाहटों में प्रस्तावित सड़कों के सर्वे का कार्य म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। ग्राम एवं बसाहटों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 463 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 19 डबरा में वर्ष 2018 से 2024-25 में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कितने-कितने आवास स्वीकृत किए गए? जिसमें से पूर्ण एवं अपूर्ण का कारण सहित ग्राम पंचायतवार एवं वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों में से वर्तमान में अपूर्ण आवासों के हितग्राहियों को आवास किस दिनांक को स्वीकृत किया गया? पहली, दूसरी एवं तीसरी किश्त की राशि किस-किस दिनांक को जारी की गई? (ग) जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्य योजना अनुसार वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हेतु पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रंमाक 19 डबरा में वर्ष 2018 से 2024-25 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 4177 आवास स्वीकृत किये गये। अपूर्णता के कारणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 का लक्ष्य प्रदाय नहीं किया गया है, जिससे पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।
मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
92. ( क्र. 465 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के किस-किस विकासखंड में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कब से संचालित हैं? इनमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्गवार स्वीकृत/भरे/रिक्त पद सहित कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत है? मिट्टी परीक्षण हेतु रसायन (कैमिकल) एवं उपकरण क्रय सम्बन्धी शासन आदेश की सत्यापित प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिट्टी परीक्षण प्रयोग में लगने वाले उपकरण एवं रसायन किस फर्म/संस्था से किस दर पर कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में क्रय कर किस-किस प्रयोगशाला को कब भेजे गए? वर्षवार एवं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2020-21 से 2024-25 में किस विकासखंड/ग्राम के किस किसान के खेत (खसरा एवं रकबा) की मिट्टी का नमूना लेकर परीक्षण किया गया? प्रत्येक का परिणाम सहित वर्षवार विस्तृत जानकारी देवें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला ग्वालियर के विकासखंड बरई, डबरा एवं भितरवार में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं निर्मित की गई हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी अमला स्वीकृत न होने से स्वीकृत/भरे/रिक्त संवर्गवार की जानकारी निरंक है। जिला ग्वालियर की नवीन प्रयोगशालाओं के लिए रसायन (कैमिकल) क्रय नहीं किये गये हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण क्रय संबंधी शासन आदेश की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) ग्वालियर जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कोई भी रसायन एवं उपकरण क्रय नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मृदा नमूना परीक्षण का कार्य आरंभ नहीं हो सका है। नवीन प्रयोगशालाएं युवा उद्यमी/संस्थाओं को आवंटित की जा चुकी है। युवा उद्यमी/संस्थाओं के माध्यम से शीघ्र मृदा नमूना परीक्षण कार्य आरंभ कराया जा रहा है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी नमूना एवं परीक्षण संबंधी पूरक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।
बैंक कर्मचारियों की जानकारी
[सहकारिता]
93. ( क्र. 467 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं जिला सह.कृ.ग्रा.वि. बैंक के समस्त सेवायुक्तों का संविलियन किया जा चुका है? क्या संविलियन में दतिया जिला सह.कृ. एवं ग्रा.वि.बैंक में तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक (कम्प्यूटर आपरेटर) का संविलियन भी किया गया है। क्या संविलियन की जानकारी विधानसभा प्रश्न क्र. 25 (512) दि. 8/2/2024 के अनुसार आयुक्त सहकारी संस्थाएं म.प्र. आदेश दि. 9/5/2017 के अनुसार संविलियन सेवायुक्तों की सूची क्र. 13 में श्री नरेन्द्रसिंह परमार को सहायक प्रबंधक राज्य सह.विप.संघ में बनाया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारी द्वारा दतिया जिले में कब पदभार ग्रहण किया गया था तथा कब दतिया जिले से हटाया गया था। कारणों सहित विवरण दें। (ख) क्या उक्त कर्मचारी के विपणन संघ के कार्यकाल में खाद से संबंधित अनियमितताएं, भ्रष्टाचार एवं गड़बड़िया हुई है? यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में जिला प्रशासन एवं विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के साथ प्रदाय करें। (ग) उक्त कर्मचारी के जिला सह.कृ.एवं ग्रा.वि. बैंक एवं जिला विप.संघ के कार्यकाल के दौरान लिये गये अवकाश विवरण उपलब्ध करायें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। जी हां। जी हां। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. द्वारा जारी आदेश क्रमांक/भूविअ/1/17/0056/201 दिनांक 09.05.2017 से श्री नरेन्द्र सिंह परमार को सहायक प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ में संविलियन किया गया। संविलियन के उपरान्त श्री परमार, सहायक प्रबंधक को जिला विपणन अधिकारी, दतिया के पद पर पदस्थ किया गया। तदोपरांत श्री परमार को प्रशासकीय आधार पर विपणन संघ मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित किया गया एवं दिनांक 02.02.2023 से पुन: जिला विपणन अधिकारी, दतिया के पद पर पदस्थ किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -01 अनुसार है। (ख) श्री परमार के कार्यकाल में रबी सीजन 2024-25 तक खाद से संबंधित अनियमितताएं, भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ियां होना नहीं पाया गया है। रबी सीजन 2024-25 में दतिया जिले के भण्डारण केन्द्र दतिया में फर्जी पर्चियों एवं नियमों के विपरीत बिना राशि प्राप्त कर उर्वरक प्रदान करने का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें जिला विपणन अधिकारी, दतिया के निर्देश पर गोदाम प्रभारी, भण्डारण केन्द्र दतिया द्वारा दिनांक 17.01.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना दतिया में दर्ज कराई गई है। उपरोक्त प्रकरण में विपणन संघ द्वारा कराई गई जांच में प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन में भण्डारण केन्द्र दतिया से 1253 बोरी डी.ए.पी. निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत विक्रय किये जाने से राशि रूपये 16,91,550/- की संघ को हानि होना सूचित है। प्रकरण की विस्तृत जांच प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त ही श्री परमार की संलिप्तता के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दिया जाना संभव होगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -02 अनुसार है। (ग) श्री नरेन्द्र सिंह परमार के जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दतिया एवं विपणन संघ में संविलियन होने की दिनांक 09.05.2017 से दिसम्बर 2024 तक लिये गये अवकाश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 03 अनुसार है।
फैक्ट्री एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की जानकारी
[श्रम]
94. ( क्र. 468 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितनी फैक्ट्री एवं कारखाने है जिनमें श्रमिक कार्य करते है? फैक्ट्री एवं कारखानों की संख्या एवं स्थान सहित श्रमिकों की सूची प्रदान करें। (ख) दतिया जिले में स्थित फैक्ट्री एवं कारखानों में व्यापारिक फर्मों, आउटसोर्स फर्मों के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को श्रम नियमों का पालन करते हुये उनको शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यदि हाँ, तो समस्त व्यापारिक फर्मों, आउटसोर्स फर्मों तथा फैक्ट्री एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के ई.पी.एफ. खाते में जमा की जा रही राशि का फर्म/फैक्ट्री एवं कारखानों/आउटसोर्स फर्मों अनुसार जिले की सूची तथा जमा राशि का विवरण प्रदान करें। यदि राशि ई.पी.एफ. खातों में जमा नहीं किया जा रहा है तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) दतिया जिले में 12 कारखाने/फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 अंतर्गत पंजीकृत है। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सूची विभाग में संधारित नहीं की जाती है। कारखाना लायसेंस आवेदन अनुसार श्रमिकों की अधितम संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दतिया जिले में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सुविधाओं का प्रावधान है। ई.पी.एफ. की जानकारी कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्वालियर, भारत सरकार से संबंधित है।
बैंक परिसमापक के दायित्व एवं अधिकार
[सहकारिता]
95. ( क्र. 469 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.सभा प्र.क्र. 25 (512) दि. 8/2/24 में दी गई जानकारी के अनुसार पंजी. के पत्र क्र./भूविअ/1/परि/16/133 दि. 22/3/16 संयु.पंजी. द्वारा दतिया बैंक का दि. 19/2/16 को परिसमापन हो चुका है? यदि हाँ, तो म.प्र.सह.अधि. 1960 की धारा 70 (2) एवं 71 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही को करने का अधिकार परिसमापक को है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न क्र.106 (515) दि. 8/2/24 में दी गई जानकारी के अनुसार एफ.डी.क्र.00039 का प्रकरण न्या. में विचाराधीन है। क्या उक्त प्रकरण में अधि. के अनुसार दि. 23.2.16 से परिसमापक ने उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाहियों में भाग लिया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ख) क्या सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी. नं. 3419/19 में श्री अखिलेश शुक्ला एवं 5578/16 में श्री सी.पी. भदौरिया द्वारा भाग लिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ग) क्या उक्त एफ.डी. के संबंध में सं.पं.सह.सं.ग्वा. द्वारा सह.अधि. की धारा 76 (1) ,76 (2) की अनुमति अनुसार उक्त प्र.महाप्रबंधक द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। क्या उक्त प्र.महाप्रबंधक को उक्त प्रकरण हेतु दावा दायर करने हेतु अधिकृत किया गया था? यदि हाँ, तो अधिकृत पत्र प्रदाय करें। क्या उक्त प्रकरण में प्र. महाप्रबंधक दि.23/2/16 से 24 तक न्यायालयीन कार्यवाही में भाग लेता रहा है? यदि हाँ, तो अनुमति/अधिकृत पत्र की प्रति प्रदाय करें।
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नियम विरुद्ध जनपद पंचायत से राशि का आहरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 473 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 73 में जिला पंचायत/जनपद पंचायत की वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट किस विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है? उसका नाम बतावेंl (ख) जनपद पंचायत बजट अनुमान नियम 1997की प्रति देवें एवं क्या इस नियम के अनुसार निर्धारित प्राप्त में वार्षिक बजट का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पालन में जिला पंचायत अध्यक्ष बालाघाट के द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 07 फरवरी 2025 को अपर प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास, संचालक पंचायत राज संचालनालय, कलेक्टर जिला बालाघाट को प्रेषित पत्र उसके साथ संलग्न निरीक्षण पत्र की प्रति देवें। (घ) क्या निरीक्षण प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है कि जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से जनपद पंचायत से राशि का आहरण किया गया है? (ड.) यदि हाँ, तो जनपद पंचायत चैगांव माखन जिला खंडवा के अनुसार ही उक्त प्रकरणों में कार्यवाही कर दी गई है? यदि हाँ, तो प्रतिवेदन देवें यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''स'' अनुसार है। (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के पत्र क्रमांक/1398/पं.प्रको./जि.पं./2025 दिनांक 21.02.2025 द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट के पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु जांच दल को निर्देशित किया गया है। (ङ) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष औषधालय भवन
[आयुष]
97. ( क्र. 475 ) श्रीमती एडवोकेट निर्मला सप्रे : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग द्वारा सागर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बीना के ब्लॉक बीना में शासकीय आयुष औषधालय खोला गया है? यदि हाँ, तो, आयुष औषधालय क्या स्वयं के भवन में संचालित है? यदि नहीं, तो वर्तमान में कहाँ संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि आयुष औषधालय का भवन नहीं है तो क्या विभाग द्वारा भवन का निर्माण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताने की कृपा करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार भवन निर्माण की कोई प्रक्रिया प्रचलन में हो तो स्पष्ट करने की कृपा करें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हां। शासन बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ग) बीना विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आयुर्वेद औषधालय कंजिया का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
शमशान घाटों का सुलभ आवागमन, जीर्णोद्धार एवं सीमांकन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 476 ) श्रीमती एडवोकेट निर्मला सप्रे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्या सभी ग्रामों में शमशान घाट उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो क्या सभी ग्रामों के शमशान घाट अतिक्रमण मुक्त हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्राम के शमशान घाट में अतिक्रमण है व उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बीना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त ग्रामों में उपलब्ध शमशान घाटों का सुलभ आवागमन, जीर्णोद्धार एवं सीमांकन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कितने, यदि नहीं, तो क्यों व कब तक कराया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसे कितने ग्राम हैं जहां वर्तमान में शमशान घाट जर्जर अवस्था में हैं? उनका जीर्णोद्धार कब तक किया जायेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत बीना क्षेत्रान्तर्गत 154 आबाद ग्राम है। जिसमें सभी 142 ग्रामों में शमशान घाट निर्मित एवं 12 निर्माण कार्य स्वीकृत है। ग्राम बेरखेडीटांडा, धनोरा, परसौरा, बेरखेडीमाफी ग्रामों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। इन को छोड़कर अन्य सभी अतिक्रमण मुक्त है। (177 ग्रामों में से 23 ग्राम वीरान है। आबाद ग्राम 154 है) बीना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत खुरई में 58 ग्राम आबाद है जिसमे 55 ग्रामों में शमशानघाट निर्मित है तथा 03 ग्राम खोजाखेडी, सरखडी एवं मडनी में शमशानघाट स्वीकृत होकर कार्य प्रगतिरत है। (67 ग्रामों में से 09 ग्राम बीरान एवं 58 ग्राम आबाद है) (ख) जनपद पंचायत बीना अंतर्गत शमशान घाट जाने हेतु सुलभ आवागमन है। ग्राम भानगढ, करोंदा, बेरखेडीटांडा, धनोरा में शमशान घाट की भूमि का सीमांकन होना है एवं 142 शमशान घाटों में आवागमन सुलभ है तथा 12 ग्रामों में सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है। बीना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत खुरई के अंतर्गत ग्राम मडनी में शमशानघाट में सुलभ पहुंच मार्ग नहीं है, यहां पर पहुंच मार्ग हेतु सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष समस्त 57 ग्रामों में शमशानघाट जाने हेतु सुलभ आवागमन है। (ग) जनपद पंचायत बीना अंतर्गत ग्राम बरोदियाघाट, कंजिया रैयतवारी, बरोदिया में शमशानघाट जर्जर है, जिसका स्टीमेट उपयंत्री द्वारा तैयार कर दिया गया है। बजट उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। बीना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत खुरई के अंतर्गत निर्मित शमशानघाट जर्जर अवस्था में नहीं है।
कौशल विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
99. ( क्र. 477 ) श्रीमती एडवोकेट निर्मला सप्रे : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षित युवा बेरोजगारों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकसित करने ब्लॉक बीना में कोई प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं? यदि हाँ, तो, कब एवं कहाँ–कहाँ दिनांकवार स्थलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, है तो उन प्रशिक्षणों में बीना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कितने युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं कितने युवाओं को प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार मिला। (ग) प्रश्नांश (ख) में यदि नहीं, है तो क्षेत्र के युवाओं में कौशल विकास हेतु विभाग द्वारा बीना विधानसभा में कोई प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब एवं कहाँ?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत एक वर्षीय एवं द्वीय वर्षीय व्यवसाय में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो सतत् प्रक्रिया है। विकासखण्ड बीना में स्थित शासकीय/प्रायवेट आईटीआई की प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। युवाओं को औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (MMSKY) 22 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत बीना स्थित पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न कोर्सेस में प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वर्ष 2023-24 में प्रशिक्षण उपरांत 21 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के पोर्टल पर जानकारी जिलेवार एवं On-the-Job-Training (OJT) स्थानवार संधारित की जाती है। योजना अंतर्गत सागर जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों में 1312 युवा प्रशिक्षण हेतु संलग्न हुए, जिनमें से बीना में विभिन्न प्रतिष्ठानों में 29 युवा प्रशिक्षण हेतु संलग्न हुए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रोजगार प्रदाय करना परिकल्पित नहीं है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में सत्यापित प्लेसमेंट की जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
100. ( क्र. 478 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजावर में संचालित शासकीय आई.टी.आई. हेतु भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति क्या है? भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण हेतु बजट कब तक प्रदाय कर दिया जाएगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बिजावर के लिए भूमि आवंटित नहीं है। वर्तमान में संस्था का भवन स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 479 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी राशि के क्या कार्य होना प्रस्तावित थे? कितने कार्य पूर्ण हो चुके, कितने प्रगतिरत हैं, कितने प्रस्तावित है। (ख) बिजावर विधानसभा अंतर्गत पूर्ण, प्रगतिरत, प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
विभागीय जांच हेतु अपचारी सेवक का स्थानांतरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 485 ) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सत्र जुलाई-2024 में प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र.2164 के उत्तर में विभाग श्री राजधर पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर, जिला भिण्ड के विरूद्ध साढ़े तीन करोड़ की राशि के मनरेगा मद से किये भुगतान में वित्तीय अनियमितता संबंधी शिकायत पर कलेक्टर द्वारा गठित जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जाँच आदेशित होना एवं उन्हें स्थानांतरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गई थी किन्तु आज दिनांक तक आरोपी श्री राजधर पटेल को स्थानांतरित नहीं कर संरक्षण दिया जा रहा जिससे निष्पक्ष विभागीय जाँच प्रभावित हो रही है, इस हेतु कौन उत्तरदायी है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित आरोपी अधिकारी को कब तक स्थानांतरित कर दिया जायेगा? समय-सीमा बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्री राजधर पटेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड को अन्यत्र पदस्थ करने हेतु नस्ती वरिष्ठ स्तर पर विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
103. ( क्र. 493 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निजी कॉलेजों के द्वारा जिस स्थान को दिखाकर निजी कॉलेजों की मान्यता ली जाती है उस स्थान से ही उक्त कॉलेजों का संचालन करना नियमानुसार आवश्यक है? (ख) भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर जिलों में ऐसे कौन-कौन से निजी कॉलेज हैं जिन्होंने जिस स्थान की मान्यता कॉलेज चलाने/संचालित करने के लिये ली थी अब उस स्थान से कॉलेज ना चलाकर दूसरे स्थान पर कॉलेजों का संचालन कर रहें हैं? नामवार सूची दें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कॉलेजों के द्वारा नियमों के अनुरूप कार्य किया है? अगर नहीं तो राज्य शासन उपरोक्त कॉलेजों के विरूद्ध कब तक एवं क्या-क्या कार्यवाही करेगा? बिन्दुवार विस्तृत विवरण दें? (घ) सतना जिला अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है? शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु शासन की क्या कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) अशासकीय महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कराया जा रहा है। (ग) भौतिक निरीक्षण संबंधित, जिला कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तद्नुसार उक्त कॉलेजों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) एक संभाग में 01 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। सतना, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, जहाँ पर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा संचालित है। अत: सतना में नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल मैदान के अतिक्रमण एवं डेवलपमेंट
[खेल एवं युवा कल्याण]
104. ( क्र. 494 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत माधवगढ़ में स्थापित खेल का मैदान खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खेल के मैदान के विकास हेतु क्या-क्या योजना प्रश्नतिथि तक राज्य शासन द्वारा बनाई गई है? क्या उक्त मैदान की पूरी भूमि सुरक्षित है? क्या भूमि पर अवैध अतिक्रमण तो नहीं हो गया है? अगर अतिक्रमण है तो किसने-किसने व कब से किया है? सूची दें। (ग) प्रश्नांश (क) में स्थापित खेल के मैदान को डेवलप करने हेतु सरकार की क्या योजना है? कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता है? क्या शासन युवाओं के कल्याण हेतु उक्त मैदान को सभी सुविधाओं से युक्त होने हेतु फंडिंग करेगा? अगर हाँ तो कब तक एवं क्या-क्या सुविधाएं व कितनी राशि की फंडिंग की जाएगी, अगर नहीं तो क्यों? कारण एवं नियम दें। (घ) राज्य शासन की सतना एवं मैहर जिलों में युवाओं के लिये किस-किस स्थान पर खेल की सुविधाओं से युक्त खेल के मैदानों को डेवलप करने की क्या-क्या योजना है कितनी-कितनी राशि आवंटित कर कब व क्या कार्य करवाए जायेंगे? बिन्दुवार प्रकरणवार योजनावार जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नोत्तर ''क'' संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ। जी नहीं। कोई भी स्थाई अतिक्रमण नहीं है। (ग) विभागीय नीति अनुसार विकासखण्ड मुख्यालय एवं उच्च स्तर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व की भूमि पर ही खेल परिसर/स्टेडियम का निर्माण/उन्नयन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) खेल और युवा कल्याण विभाग के सतना जिले में 03 एवं मैहर जिले में 01 खेल परिसर उपलब्ध है, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इन खेल परिसरों में स्थानीय खिलाड़ी नियमित अभ्यास करते हैं। वर्तमान में सतना एवं मैहर में कोई खेल परिसर/खेल मैदान को डेवलप करने का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चरगवां में महाविद्यालय की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
105. ( क्र. 501 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत विकासखण्ड शहपुरा अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय चरगवां में महाविद्यालय कब स्वीकृत किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) महाविद्यालय में कक्षाओं का किसी सामुदायिक भवन के कमरे में संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इससे शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो कब तक भवन निर्माण का कार्य करा दिया जावेगा? (ग) क्या उक्त महाविद्यालय हेतु जमीन आरक्षित कर ली गई है? जमीन का आरक्षण होने के बाद भी आज दिनांक तक भवन निर्माण क्यों नहीं कराया गया है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय चरगवां दिनांक 10.7.2023 को स्वीकृत किया गया। (ख) जी हाँ। महाविद्यालय सामुदायिक भवन बडैयाखेडा जिला जबलपुर में संचालित किया जा रहा है। विभागीय मापदण्डानुसार शासकीय भूमि के आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है। जी नहीं। भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव दिनांक 11.02.2025 को स्थायी वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
संबल योजना-2 अंतर्गत श्रमिकों की सहायता
[श्रम]
106. ( क्र. 502 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला जबलपुर अंतर्गत नगर पालिक निगम जबलपुर के श्रमिक आकाश बैन श्रमिक आई.डी. 110189478, छन्नू विश्वकर्मा श्रमिक आई.डी. 117170532 एवं मिलन पटेल श्रमिक आई.डी. 134801083, संबल योजना 2.0 अंतर्गत पात्र थे? (ख) यदि हाँ, तो आज दिनांक तक उक्त श्रमिकों को सहायता राशि क्यों प्रदान नहीं की गई? (ग) क्या कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक/शा. यो./2024/104 दिनांक 20/06/2024 के माध्यम से सहायक श्रम आयुक्त जबलपुर संभाग को उक्त प्रकरण का निराकरण हेतु पत्राचार किया गया, किन्तु अभी तक प्रकरणों के निराकरण किया गया। कब तक उक्त प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, जिला जबलपुर अंतर्गत नगर पालिका निगम जबलपुर के मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिक आकाश बैन (110189478) , छन्नू विश्वकर्मा (117170532) एवं मिलन पटेल (134801083) के अनुग्रह सहायता के प्रकरण पात्र थे। (ख) प्रश्नांश (क) के श्रमिकों को संबल योजनांतर्गत हितलाभ राशि प्रदान कर दी गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 506 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत खैरलांजी जिला बालाघाट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद विगत डेढ़ वर्ष से अधिक समय से रिक्त होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी एवं विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया एवं सीईओ की पदस्थापना की मांग की गई किंतु आज दिनांक तक जनपद पंचायत में सीईओ की पदस्थापना नहीं की गई है? कारण सहित विवरण प्रदान किया जाए। (ख) नवीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना जनपद में कब तक कर दी जाएगी? (ग) क्या प्रदेश की अधिकांश जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त, विकासखंड अधिकारी का पद भी सृजित है? यदि हाँ, तो कितनी जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ-साथ विकासखंड अधिकारी भी पदस्थ हैं? इनकी नाम सहित सूची उपलब्ध करावें एवं इनके द्वारा क्या-क्या कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं? कार्यसूची देवें। क्या इन्हें रिक्त ज.प. में पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो ज.प. कटंगी में पदस्थ वि.ख. अधिकारी कृष्ण कुमार उइके को ज.प. खैरलांजी का अतिरिक्त प्रभार कब तक दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग में अधिकारियों की कमी एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध के कारण जनपद पंचायत खैरलांजी जिला बालाघाट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। ऐसी जनपद पंचायते जिनमें विभाग स्तर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ विकासखण्ड अधिकारी भी पदस्थ हैं, उनकी नाम सहित सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इनके द्वारा प्रदेश में प्रचलित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन अनुश्रवण संबंधी कार्य संपादित किये जाते है। जी हाँ। श्री उइके की नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलित होने से प्रभार प्रदान किया जाना संभव नहीं है।
ग्राम
पंचायत
सचिवों के लिए
की गयी
घोषणाओं का
परिपालन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 507 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पंचायत सचिवों की महापंचायत में दिनांक 3 अगस्त 2023 को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में की गई घोषणाओं में से कौन-कौन सी घोषणाओं को पूर्ण कर लिए गया है एवं कितनी घोषणाओं की पूर्णता पर कार्य शेष है? विवरण सहित जानकारी प्रदान करें? शेष घोषणाओं पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने में क्या तकनीकी समस्या आ रही है? जानकारी देवें एवं पूर्ण करने की समय-सीमा बताएं। (ख) क्या मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्ल्भ भवन भोपाल 19 फरवरी 2024 क्रमांक 48 मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 में संशोधन के प्रारूप के तहत पंचायत सचिवों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के अनुसार अवकाश स्वीकृत किए जाने का प्रारंभिक असाधारण राजपत्र का प्रकाशन किया गया था? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान की समय-सीमा के बाद 11 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार करते हुए राजपत्र का अंतिम प्रकाशन क्यों नहीं किया गया? कब तक असाधारण राजपत्र का अंतिम प्रकाशन करने की समय-सीमा बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। राजपत्र के अंतिम प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
किसानों की ऋण माफी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 518 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018 में नव-निर्वाचित मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रूपये तक का किसानों का कर्ज माफी का निर्णय लिया गया था। यदि हाँ, तो विधानसभा जुन्नारदेव अंतर्गत विकासखण्ड जुन्नारदेव एवं तामिया में किसानों की ऋण माफी की ग्रामवार, नामवार की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2018 की तत्कालीन सरकार के किसानों के ऋण माफी के निर्णय के पालन में विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में कितने-कितने किसानों का कितनी-कितनी राशि का कर्ज माफ हुआ है नामवार जानकारी प्रदाय करने का कष्ट करें। (ग) क्या तत्कालीन सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के हेतु कर्ज माफी के लिए गये निर्णय को किस आधार एवं नियम के तहत वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है तथा क्यों? विधानसभा जुन्नारदेव में कितने किसान, किसान हितैषी योजना व लाभ से वंचित है उनके नाम एवं ऋण राशि की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (घ) क्या वर्तमान सरकार किसानों का ऋण माफी से वंचित किसानों की शेष बची 2 लाख रूपये तक की ऋण राशि को माफ करने पर विचार करेगी। यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वनोषधियों का वृक्षारोपण
[आयुष]
110. ( क्र. 519 ) श्री सुनील उईके : क्या आयुष मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में आयुष विभाग द्वारा वनौषधियों की खेती एवं वृक्षारोपण कार्यों हेतु नोडल अधिकारी के तौर पर जिला छिन्दवाड़ा एवं विधानसभा जुन्नारदेव में वृक्षारोपण की कहाँ-कहाँ योजना स्वीकृत की गई है? (ख) विधानसभा जुन्नारदेव के नवेगांव, जुन्नारदेव क्षेत्र में राजस्व भूमि जो आयुष विभाग के पास है क्या वहाँ वृक्षारोपण की योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है? (ग) आयुष विभाग में जुन्नारदेव क्षेत्र में कहां-कहां चिकित्सक पदस्थ है? कृपया जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।
आयुष मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग अंतर्गत कोई योजना संचालित नहीं है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुर में गबन
[सहकारिता]
111. ( क्र. 522 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा शिवपुर जिला नर्मदापुरम के बैंक खातों में क्या अमानतदार कृषकों के खातों से शाखा प्रबंधक द्वारा कितनी राशि का आहरण कर गबन किया गया है। (ख) गबन करने वाले प्रबंधक का नाम एवं आहरण की गई राशि बताने का कष्ट करें। (ग) क्या गबन करने वाले प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की गई है? (घ) क्या गबन की गई राशि शाखा शिवपुर में जमा कराई गई है?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हां। राशि रू. 44,46,258/- का गबन किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां। (घ) गबन की कुल राशि रू. 44,46,258/- में से राशि रू. 24,49,539/- की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली हेतु न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक डीआर/एचबीडी/2023-24/008 दर्ज कराया गया है।
फर्जी कर्मचारियों को नहीं हटाया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 528 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरेगा परिषद के अधीन जिला पंचायत जनपद पंचायत और मुख्यालय में पदस्थ लेखा अधिकारी व सहायक लेखा अधिकारी लेखपाल, ऑपरेटर, ऑडिटर और एपीओ द्वारा नियुक्ति के समय फर्जी डिग्री-डिप्लोमा व अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का मामला उजागर होने के पश्चात परिषद द्वारा वर्ष 2016-17 में जांच कमेटी गठित की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो जांच में किन-किन के द्वारा फर्जी दस्तावेजों/प्रमाण पत्र एवं संदिग्ध डिग्री के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई वर्गवार, नामवार पद सहित रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश "क’’ एवं ‘’ख" के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावे की जांच में फर्जी आधार पर नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रश्न दिनांक की स्थिति में पद से पृथक नहीं करने के क्या कारण है? इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है तथा लापरवाही की जिम्मेदारी किन-किन पर निर्धारित कर क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जाँच विस्तृत एवं विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं से अभिलेख सत्यापन के संबंध में है। जाँच दल में सम्मिलित अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण हो जाने से जाँच की कार्यवाही वर्तमान तक नहीं हो सकी है। पुन: जांच आदेश क्रमांक 8187/एनआर-2/25 दिनांक 27.02.2025 से जांच दल गठित किया गया है। जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जाँच प्रचलन में होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
शासकीय भूमि का आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 529 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कलेक्टर से शासकीय भूमि आवंटित करवायें बिना ही जिला पंचायत द्वारा अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो किस ग्राम में कितनी लागत का अमृत सरोवर किस एजेंसी को स्वीकृत किया गया? उक्त निर्माण किस ग्राम के किस खसरा नंबर के कितने रकबे पर किया गया तथा उक्त खसरा नंबर खसरा पंजी में किस-किस मद में दर्ज है? (ग) राजस्व ग्राम की शासकीय भूमि पर अमृत सरोवर बनाए जाने हेतु कलेक्टर ने किस प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक से कितनी भूमि आवंटित की है? यदि शासकीय भूमि आवंटित नहीं की हो तो उसे पर अमृत सरोवर बनाए जाने के लिए शासन किसे जिम्मेदार एवं दोषी मानता है? क्या शासन द्वारा प्रकरण की जांच कराई जावेगी? बतावें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) भोपाल
जिले में
कलेक्टर एवं
जिला
कार्यक्रम
समन्वयक से
प्रशासकीय स्वीकृति
आदेश प्राप्त
कर अमृत सरोवर
निर्माण
कार्य कराये
गये।
(ख) सभी
अमृत सरोवरों
की कार्य
एजेंसी ग्राम
पंचायत है, जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है।
(ग)
प्रश्नांश
(क) अनुसार
कलेक्टर एवं
जिला
कार्यक्रम
समन्वयक से
जारी
प्रशासकीय स्वीकृति
आदेश क्रमांक 2016
दिनांक 11.04.2022, क्रमांक
2868
दिनांक 26.05.2022 एवं
क्रमांक 4606
दिनांक 28.09.2022 के
अनुक्रम में
अमृत सरोवर
कार्य कराये
गये। प्रशासकीय
स्वीकृति
आदेश की
कंडिका 05 में शासकीय
भूमि पर कार्य
कराये जाने के
निर्देश दिये
गये हैं। शेष
प्रश्न उत्पन्न
नहीं होता।
शहरी एवं ग्रामीण हितग्राहियों में असमानता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 534 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना की स्वीकृत राशि में असमानता है यदि हाँ, तो शहर एवं ग्रामीण हितग्राहियों में आवास योजना में भेदभाव क्यों? (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को लक्ष्य आने पर सूची अनुसार आवास प्रदान किया जाता है, किन्तु ग्राम पंचायत में कई पात्र हितग्राही छूट जाते है ऐसे हितग्राहियों को आवास देने के लिए शासन द्वारा क्या योजना है यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास आवंटन कैटेगरी के आधार पर किया जाता है आवास पोर्टल पर अल्पसंख्यक आवास का ऑप्शन नहीं होने से हितग्राही आवास लाभ से वंचित है यदि नहीं, तो अब तब कितने अल्पसंख्यकों का आवास पोर्टल पर पंजीयन है तथा बड़वानी जिले में कितने अल्पसंख्यक हितग्राहियों को आवास का लाभ मिला है सूची प्रदान करें। (घ) क्या ग्राम पंचायत से अलग होकर बनी नवीन ग्राम पंचायतों का लक्ष्य आवास पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होता है सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत ऐसे कितनी पंचायतें है जिनमें उक्त कारण से हितग्राहियों को आवास का लाभ नहीं मिला है तथा उक्त पंचायतों में शासन द्वारा कब तक हितग्राहियों आवास आवंटित किए जाने की योजना है जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की स्वीकृत राशि का निर्धारण एवं निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को आवास देने के लिये भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सर्वे किया जाता है जिनकी पात्रता के बिंदु भी समय-समय पर संशोधित किये जाते है। वर्तमान में भी सर्वे कार्य प्रचलित है। सर्वे के पश्चात प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर नियमानुसार आवास प्रदान किये जाते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) ग्राम पंचायत से अलग होकर बनी नवीन ग्राम पंचायतों का लक्ष्य आवास पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होता है। सेंधवा विधानसभा अंतर्गत कोई भी नवीन ग्राम पंचायत नहीं बनी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
किसान कल्याणकारी योजनाएं
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
115. ( क्र. 535 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 3 वर्षों से प्रदेश के किसानों को कृषि उपयोगी सामग्री जैसे बैल जोड़ी, स्प्रिंकलर पाईप एवं आवश्यक कृषि उपकरण प्रदाय नहीं किए जा रहे है? यदि प्रदाय किए जा रहे तो विधानसभा सेंधवा क्षेत्र के विगत 3 वर्षों में लाभान्वित हितग्राहियों एवं प्रदाय सामग्री की सूची उपलब्ध करावें। (ख) शासन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन बनाए गये है, किन्तु उक्त स्थानों पर किसानों की मिट्टी परिक्षण कार्य न्यून हो रहा है विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में मिट्टी परीक्षण के कितने नमूने प्राप्त हुए तथा कितने किसानों को मिट्टी परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदान की गई सूची उपलब्ध करावें। (ग) फसल बीमा योजना अन्तर्गत कृषक द्वारा बीमा करवा लेने के उपरांत भी नुकसान हो जाने पर फसल लागत से बहुत कम बीमा राशि प्रदाय की जाती है क्यों तथा उक्त बीमा राशि में विलंब क्यों होता है विगत 3 वर्षों में सेंधवा विधानसभा में फसल बीमा के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी बीमा राशि की जानकारी ग्रामवार सूची प्रदान करें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश में किसानों को कृषि उपयोगी सामग्री जैसे बैल जोड़ी दिये जाने का प्रावधान विभाग की योजना में नहीं है, कृषि उपयोगी सामग्री स्प्रिंकलर, पाईप एवं आवश्यक कृषि उपकरण विभिन्न योजनाओं में किसानों को प्रदाय किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में विगत तीन वर्षों में स्प्रिंकलर 593, पाईप 140, ड्रिप 48 एवं मल्टीबक्खर फ्रेम/निमाडी पंजी 185, इस प्रकार कुल 966 कृषि यंत्र कृषकों को प्रदाय किये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1 अनुसार है। (ख) शासन द्वारा विकासखण्ड स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन बनवाए गए हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को युवा उद्यमी/संस्थाओं के माध्यम से शीघ्र आरंभ कराया जा रहा है। सेंधवा में विकासखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला संस्था को आवंटित की गई है। विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में 5599 मृदा नमूना एकत्रित किए जाकर परीक्षण उपरांत 5599 मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध कराए गये हैं। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ग) फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों को बीमा राशि थ्रेशहोल्ड उपज के आधार पर पात्रतानुसार बीमा राशि प्रदाय की जाती है। फसल क्षति-आंकलन के पश्चात बीमा राशि का निर्धारण होने पर राशि कृषकों को प्रदाय की जाती है। विगत तीन वर्षों में प्रदाय बीमा राशि का विवरण निम्नानुसार है:- 1.वर्ष 2021-2022 में 3404 कृषकों को बीमा राशि- 94.38 लाख प्रदाय की गई। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –2 अनुसार है। 2. वर्ष 2022-2023 में 843 कृषकों को बीमा राशि- 45.96 लाख प्रदाय की गई। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –2.1 अनुसार है। 3.वर्ष 2023-2024 में 5238 कृषकों को बीमा राशि- 54.90 लाख प्रदाय की गई। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –2.2 अनुसार है।
किसानों के कल्याण हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
116. ( क्र. 538 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र में किसानों को प्राप्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ का विगत पांच वर्षों का विवरण देवें। पिछले तीन वर्षों में किन-किन किसानों ने किस आधार पर कितने फसल नुकसान के लिए बीमा क्लेम किया, किन-किन किसानों को मुआवजा मिला। (ख) मनावर विधानसभा क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में खाद-बीज की कालाबाजारी एवं नकली खाद-बीज को लेकर विगत पांच वर्षों में कब-कब कहां-कहां जांच की गई, कितने व्यापारियों पर क्या कार्यवाही की गई? खाद-बीज की कालाबाजारी एवं नकली खाद-बीज के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, किन-किन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई। (ग) कृषि उपज मंडी मनावर में किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी कठिनाइयाँ होती हैं। क्या सरकार मंडी में आधारभूत संरचना के सुधार के लिए कोई विशेष योजना लागू करने जा रही है? (घ) मनावर विधानसभा क्षेत्र में कृषि से संबंधित सिंचाई योजनाओं का विस्तार कितना हुआ है? पिछले तीन वर्षों में कितने नये कुएँ, नलकूप एवं सिंचाई पंप स्वीकृत किए गए हैं? प्रति सहित बताएं।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत एवं मुख्यमंत्री किसान योजनांतर्गत मनावर विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों के लाभान्वित किसानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -अ अनुसार है एवं पिछले तीन वर्षों में विभिन्न कारणों से हुए फसल नुकसानी के लिए जिन किसानों द्वारा बीमा क्लेम किया गया है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब एवं बीमा कम्पनियों द्वारा पात्र किसानों को फसल बीमा क्लेम भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ख) मनावर विधानसभा क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में खाद-बीज की कालाबाजारी एवं नकली खाद-बीज को लेकर विगत पाँच वर्षों में विकासखण्ड मनावर एवं उमरबन के समस्त पंजीकृत निजी/सहकारी/उर्वरक/बीज/विक्रेताओं का निरीक्षण एवं नमूना लेने की कार्यवाही की गई। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं एवं खाद-बीज की कालाबाजारी व नकली/बनावटी खाद-बीज के संबंध में शिकायतों पर संबंधित फर्म के प्रोप्राइटर/व्यक्ति के पर विभिन्न धाराओं अंतर्गत पुलिस थाने में उर्वरक के 06 एवं बीज के 03 इस प्रकार कुल 09 व्यापारियों/व्यक्तियों प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर संबंधित पंजीकृत 04 व्यापारियों के पंजीयन/लायसेंस निरस्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -द अनुसार है। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति मनावर में किसानों को उनकी (फसल) बेचने हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। मण्डी प्रांगण में कव्हर्ड टीनशेड बने हुए हैं जिसमें फसल की नीलामी की जाती है किसानों को उनकी उपज को प्रांगण में प्रवेश से लेकर विक्रय करने एवं भुगतान प्राप्ति तक की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पेयजल एवं पार्किंग में 30 मीट्रिक तौल कांटा उपलब्ध होकर किसानों को तौल कार्य प्रांगण में होता है। किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। मण्डी में आधारभूत संरचना पर्याप्त उपलब्ध है। (घ) मनावर विधानसभा क्षेत्र में कार्यपालक यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओंकारेश्वर नहर परियोजना चरण 03 एवं चरण 04 से कुल 46536 हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा रही है तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 48 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 7809 हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा रही है। विगत तीन वर्षों में कार्यालय जनपद पंचायत मनावर के पत्र क्रमांक/428/वि.स./2025 मनावर दिनांक 18/02/2025 से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल-18 स्वीकृत कुएं और विभागीय योजनांतर्गत 317 सिंचाई पम्प/स्वीकृत किये गये हैं एवं नलकूप की जानकारी निरंक है। स्वीकृत कुएं एवं सिंचाई पम्प की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ई अनुसार है।
शासकीय भवनों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 543 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत की सीमा में स्थित समस्त शासकीय भवनों की जानकारी रखने का अधिकार पंचायतों को है या नहीं जानकारी देवें? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कितने- कितने एवं कौन-कौन से विभाग के शासकीय भवन निर्मित हैं एवं किस भवन का उपयोग किस विभाग के द्वारा किस कार्य के लिए किया जा रहा है पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत निर्मित शासकीय भवनों में से कितने भवन रिक्त है तथा कितने भवन डिस्मेंटल करने की स्थिति में है रिक्त एवं डिस्मेंटल भवन की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) रिक्त एवं डिस्मेंटल करने योग्य भवनों को उपयोग में लाने हेतु पंचायतों या विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है पृथक-पृथक जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों में व्यापत अनियमितता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
118. ( क्र. 545 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में वर्तमान में कुल कितने शासकीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। स्थानवार, संख्यात्मक जानकारी दें। वर्तमान में इन महाविद्यालयों में कुल कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पदों पर शासकीय सेवक कार्य कर रहे हैं और कितनो पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अस्थायी नियुक्तियों के क्या मापदंड रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित महाविद्यालयों में 1 अप्रैल 2019 के पश्चात किन-किन कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कौन-कौन सी खरीदी स्थानीय स्तर पर की गई तथा कौन-कौन सी खरीदी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश स्तर से महाविद्यालयों के लिए की गई? सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भित क्या उक्त खरीदी का संधारण महाविद्यालय स्तर पर किया जाता है? यदि हाँ, तो रिकॉर्ड पंजी सहित खरीदी की समस्त जानकारी मय राशि, मय टेंडर, फर्म का नाम सहित संपूर्ण जानकारी दें। (घ) उक्त अवधि की महाविद्यालय की स्थानीय कैश बुक की छायाप्रति उपलब्ध कराएं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उज्जैन संभाग में संचालित शासकीय आईटीआई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उज्जैन संभाग में संचालित शासकीय/स्वशासी पॉलीटेकनिक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है एवं इन महाविद्यालयों के पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) विभाग/तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा क्रय की कार्यवाही नहीं की गई है। संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
119. ( क्र. 547 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2017 के बाद किन-किन अधिकारी/ कर्मचारियों के खिलाफ किस व्यक्ति ने कहां-कहां शिकायत की? शिकायत पर किस सक्षम अधिकारी ने कब जांच कर संबंधित के खिलाफ क्या कार्यवाही की? की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त संभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही/निलंबन होने के बाद भी पुनः विभाग में समान पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? उनके नाम और किसके आदेश से सहित आदेश की प्रति की सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) संदर्भित उक्त कर्मचारियों में कितने कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज है? क्या विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया है? यदि हाँ, तो नाम सहित जानकारी दें।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उज्जैन संभाग अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकरण दर्ज नहीं है अपितु विभिन्न मामलों के दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :- (1) श्री डी.पी.एस. तोमर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड जावरा जिला रतलाम के विरूद्ध थाना नामली जिला रतलाम में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। (2) श्री केशव सिंह गोयल उप परियोजना संचालक आत्मा रतलाम के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 06/2018 माननीय विशेष न्यायालय भा.नि. अधिकारी रतलाम में चालान प्रस्तुत किया गया। (3) श्री शिवराव पागरूतकर सहायक ग्रेड-3 जिला देवास के विरूद्ध थाना कोतवाली देवास में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है।
वेंडरों को आवंटित कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
120. ( क्र. 551 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मऊगंज जिले के हनुमना और मऊगंज जनपद में कितने वेंडर रजिस्टर्ड हैं? (ख) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन वेंडरों को कौन-कौन से काम दिए गए? कार्यवार सूची उपलब्ध कराएं। (ग) जिन वेंडरों को काम दिया गया उनको किन-किन तारीखों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? ऐसे कितने काम हैं जो पूर्ण नहीं हुए और भुगतान पहले कर दिया गया? (घ) ऐसे कितने कार्य थे जिनका भुगतान दो से तीन साल बाद किया गया? कारण और नियम बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मऊगंज जिले के हनुमना एवं मऊगंज जनपद में निर्माण एजेंसी जनपद न होने एवं निर्माण हेतु जनपद से कोई वर्क आर्डर जारी न किये जाने के कारण कोई वेंडर रजिस्टर नहीं हैं। अन्य प्रशासनिक/कार्यालयीन कार्यों के व्यय हेतु 40 वेंडर रजिस्टर्ड है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) मऊगंज जिले के हनुमना एवं मऊगंज जनपद में निर्माण एजेंसी जनपद को नहीं बनाया गया एवं कोई काम नहीं दिये गये एवं न ही कोई वर्क आर्डर जारी किये गयें। (ग) उत्तरांश “ख” के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश “ख” एवं “ग” के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन एवं स्व सहायता समूहों
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 553 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विद्यालयों में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से छात्रों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है? अगर हाँ तो मऊगंज जिले में कुल कितने स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं? (ख) क्या एक स्व सहायता समूह एक ही विद्यालय में मध्यान्ह भोजन का कार्य करेगा? यदि हाँ, तो ऐसे कितने समूह हैं जो एक से ज्यादा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का कार्य कर रहे हैं नामवार,विद्यालयवार जानकारी दें। एक विद्यालय से ज्यादा स्कूल में मध्यान्ह भोजन का कार्य करने वाले समूहों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक। अगर नहीं तो कारण और नियम बताएं। (ग) स्व- सहायता समूहों को चालू शिक्षा सत्र में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? विद्यालयवार, समूहवार जानकारी दें। (घ) ऐसे कितने विद्यालय हैं जहाँ लकड़ी से भोजन बनाया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। पीएम पोषण अंतर्गत मऊगंज जिले में कुल 614 स्व सहायता समूह कार्यरत हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) निरंक
स्वीकृत बजट से कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
122. ( क्र. 554 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत कटनी को 1 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना बजट किस-किस मद में स्वीकृत किया गया बतलावे, वर्षवार, मदवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए बतलावें? स्वीकृत कराए गए इन कार्यों में से कौन-कौन से पूर्ण कौन-कौन से अपूर्ण एवं कौन-कौन से अप्रांरभ है, वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। वर्षवार, मदवार संपूर्ण सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
प्राचार्य द्वारा वित्तीय अनियमित्ताओं की जांच
[उच्च शिक्षा]
123. ( क्र. 556 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राचार्य श्री भगवानदास अहिरवार, शासकीय महाविद्यालय बंडा के विरूद्ध शिकायत पर आयुक्त महोदय के पत्र क्रमांक-1379/264/आउशि/शिकायत/2024 द्वारा जांच की गई है? क्या उक्त जांच में शिकायतानुसार जांचकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के कथन एवं साक्ष्य लिये गये है? (ख) क्या दिनांक 22.11.2024 को जांचकर्ता के तौर पर महाविद्यालय बंडा पहुंची बीना महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमति चंदा रत्नाकर को मंचासीन कर स्वागत एवं उद्बोधन करवाकर उपकृत किये जाने की शिकायत की गई है? (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय बंडा के वर्तमान प्राचार्य द्वारा सक्षम स्वीकृति/प्रस्ताव लिये बगैर जनभागीदारी मद से अनेकों व्यय कर राशियों का आहरण किया है? (घ) क्या प्राचार्य की अनियमिततापूर्ण भ्रष्ट कार्यशैली की जांच/कार्यवाही एवं स्थानांतरण हेतु मई 2024 से अब तक कई पत्र लिखे गये है? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) तक कितने मामलों में अब तक जांच एवं कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो इसका कारण क्या है? (च) अगर जांच की गई है तो क्या उन जांचों हेतु जारी आदेश एवं जांच-प्रतिवदेनों की प्रति प्रदान की जाय? (छ) क्या शिकायतों एवं लंबित-जांच के बाद प्राचार्य का स्थनांतरण नहीं होने से उन्हें साक्ष्य प्रभावित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है? (ज) क्या शासकीय महाविद्यालय बंडा जनभागीदारी मद के एक से अधिक बैंक खाते है? (झ) जनभागीदारी सहित जन भागीदारी मद के सभी बैंक खातों का विगत 5 वर्षों का बैंक-स्टेटमेन्ट की प्रति उपलब्ध करायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के समक्ष कथन एवं साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश '’क'’ में उल्लेखित शिकायत के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्नांश '’घ’' में उल्लेखित शिकायत की जांच कार्यवाही प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (छ) जी नहीं। जांच कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जाती है। (ज) जी नहीं। (झ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
सरसों एवं चना खरीदी में समर्थन मूल्य का भुगतान
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
124. ( क्र. 564 ) श्री केशव देसाई : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2023-24 में ग्वालियर जिला अंतर्गत सरसों/चना खरीदी में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी सरसों एवं चना का सभी किसानों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? (ख) क्या ग्वालियर जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 में किसानों से खरीदी गयी सरसों एवं चने की खरीदी मात्रा खरीदी अवधि समाप्त होने के दो माह बाद ऑनलाइन पोर्टल से डिलीट की गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो पोर्टल से डिलीट की गयी मात्रा एवं राशि की जानकारी बतावे, साथ ही डिलीट किये जाने से पूर्व कि गयी जांच रिपोर्ट तथा दस्तावेज जिनके आधार पर खरीदी मात्रा डिलीट कि गयी है तथा जांच एवं डिलीट किये जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) जिले में उपार्जन नीति में किसानों से क्रय उपज को खरीदी उपरान्त डिलीट किये जाने के क्या प्रावधान हैं? तत्संबंधी निर्देश, प्रक्रिया एवं समय-सीमा सहित बतावें। (ङ) क्या वर्ष 2023-24 में दलहन तिलहन उपार्जन नीति अनुसार किसानों का भुगतान WHR जारी होने के उपरान्त किये जाना था? यदि हाँ, तो खरीदी अवधि समाप्ति के बाद भी खरीदी मात्रा डिलीट किये जाने कि क्या आवश्यकता थी? उपरोक्त खरीदी मात्रा डिलीट किये जाकर किसानों के साथ कि गयी धोखाधड़ी मैं कौन-कौन अधिकारी संलिप्त है तथा खरीदी पावतियां किस अधिकारी द्वारा पोर्टल से डिलीट की गयी? (च) क्या प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरसों एवं चना खरीदी मात्रा डिलीट किये जाने सम्बन्धी मामला प्रकाश में आया है यदि हाँ, तो डिलीट की गयी मात्रा एवं राशि सहित प्रकरणों में की गयी कार्यवाहियों का विवरण दें?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2023-24 में ग्वालियर जिला अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीदी के उपरांत वेयरहाउस में जमा मात्रा का सभी किसानों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। (ख) वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों का उपार्जन दिनांक 25.03.2023 से 31.05.2023 तक की अवधि में किया गया। ग्वालियर जिले के उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति सहोना, यमुना वेयरहाउस का दिनांक 31.05.2023 को जिला विपणन अधिकारी ग्वालियर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डबरा एवं शाखा प्रबंधक वेयरहाउसिंग डबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा चना एवं सरसों की ऑनलाइन खरीदी पोर्टल पर दर्ज मात्रा का मिलान गोदाम में भण्डारित की गई मात्रा एवं केन्द्र पर जमा हेतु उपलब्ध मात्रा से करने पर सरसों खरीदी मात्रा 1535.50 क्विंटल एवं चना 259.50 क्विंटल कुल 1795.00 क्विंटल मात्रा वास्तविक रूप से कम खरीदी एवं कम जमा होना पाया गया। जो प्रविष्टियाँ गलत/फर्जी पायी गई, उपार्जन नीति की कण्डिका 23 की उप कण्डिका 23.1 के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला उपार्जन समिति को उपार्जन कार्य संबंधी समस्त अधिकार दिये गये, तदानुसार जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर दिनांक 18.06.2023 को जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत फर्जी खरीदी की प्रविष्टियों को उपसंचालक कृषि की लॉगिन आई.डी. से डिलीट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) यह सही हैं कि उपार्जन नीति में किसानों से क्रय उपज की खरीदी उपरांत डिलीट किये जाने संबंधी प्रावधान विद्यमान नहीं हैं। ग्वालियर जिले के उपार्जन केन्द्र सेवा सहकारी समिति सहोना, यमुना वेयरहाउस का दिनांक 31.05.2023 को जिला विपणन अधिकारी ग्वालियर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी डबरा एवं शाखा प्रबंधक वेयरहाउसिंग डबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा चना एवं सरसों की ऑनलाइन खरीदी पोर्टल पर दर्ज मात्रा का मिलान गोदाम में भण्डारित की गई मात्रा एवं केन्द्र पर जमा हेतु उपलब्ध मात्रा से करने पर सरसों खरीदी मात्रा 1535.50 क्विंटल एवं चना 259.50 क्विंटल कुल 1795.00 क्विंटल मात्रा वास्तविक रूप से कम खरीदी एवं कम जमा होना पाया गया। उपार्जन नीति की कण्डिका 23 की उप कण्डिका 23.1 के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला उपार्जन समिति को उपार्जन कार्य संबंधी समस्त अधिकार दिये गये। तदानुसार जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा पर दिनांक 18.06.2023 को जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत फर्जी खरीदी की प्रविष्टियों को उपसंचालक कृषि की लॉगिन आई.डी. से डिलीट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। (ड़) एवं (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
125. ( क्र. 568 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग द्वारा कब-कब बेरोजगार हेतु कैम्प लगाकर चयन की कार्यवाही की गई? इनमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला का विवरण 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बेरोजगारों को रोजगार देने बावत कैम्प/मेलों में किन-किन कंपनियों को आहुत कर रोजगार दिलाया गया उनका नाम के साथ कंपनीवार रोजगार प्राप्त बेरोजगार के नाम पते सहित विवरण देवें। अगर आयोजन किये गये तो इन आयोजनों में कितनी राशि व्यय हुई का विवरण आयोजनवार जिलेवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन के जारी निर्देश के पालन में बेरोजगारों को रोजगार हेतु मेले/कैम्प नहीं लगाए गये कंपनियों को नहीं बुलाया गया बेरोजगार रोजगार से वंचित हुये इस बाबत क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नावधि में शहडोल एवं रीवा जिले में रोजगार मेला/युवा संगम के माध्यम से ऑफर लेटर प्राप्त आकांक्षी आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है:-
वर्ष |
जिले का नाम |
|
शहडोल संख्या |
रीवा संख्या |
|
2020 |
00 |
544 |
2021 |
1515 |
10532 |
2022 |
251 |
5495 |
2023 |
147 |
4027 |
2024 |
364 |
2256 |
2025 |
116 |
509 |
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नावधि में आयोजनों पर व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-
वर्ष |
जिले का नाम |
|
शहडोल व्यय राशि |
रीवा व्यय राशि |
|
2020-21 |
1,82,794 |
0 |
2021-22 |
1,82,625 |
4,90,987 |
2022-23 |
24,999 |
5,71,206 |
2023-24 |
19,997 |
58,853 |
2024-25 |
1,43,851 |
4,43,717 |
(ग) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार युवा संगम के तहत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेटिशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[सहकारिता]
126. ( क्र. 569 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में सहकारिता विभाग में भर्ती हेतु शासन के क्या नियम व शर्तें है? प्रति देते हुये बतावें। वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कब-कब किन-किन पदों पर भर्ती की गई? उस बाबत् अपनाई गई विधि प्रक्रिया की प्रति देते हुये बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों के क्रमोन्नति किस आधार पर करने के प्रावधान है? प्रावधान अनुसार कितने कर्मचारियों की कब-कब किन-किन पदों पर कमोन्नति कर लाभ प्रदान किया गया का विवरण देवें। अगर नहीं किया गया तो क्यों? बतावें। इस बाबत् क्या निर्देश देंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्देशों के पालन में भर्ती नहीं की गयी, विधि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार क्रमोन्नती का लाभ नहीं दिया गया, इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं? उन पर कार्यवाही के क्या निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सेवा भरती नियमों के अनुसार भर्ती की जाती है। नियम/शर्तो की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक की गई भर्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। भर्ती की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाती है। (ख) राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2008 द्वारा क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर समयमान योजना प्रभावशील की है। क्रमोन्नति का प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
127. ( क्र. 580 ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत विगत 03 वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं? उक्त सभी निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये हैं? जानकारी ग्राम पंचायत व विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गए सभी कार्यों के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है? अर्थात स्वीकृत कार्य में से कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है व कितना कार्य शेष है? यदि कार्य शेष है तो किन-किन कारणों से शेष है? कारण स्पष्ट करें? समस्त शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार स्वीकृत कार्यों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया है? ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–'ब' अनुसार है। योजनांतर्गत समय-समय पर भारत सरकार से जारी राशि अनुसार श्रम सामग्री का भुगतान किया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। भुगतान पूर्ण होने तक कार्य अपूर्ण दर्शित होता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–'अ' अनुसार है।
पंचायत सचिवों का संलग्नीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
128. ( क्र. 588 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत के सचिवों को संलग्न करने के निर्देश/आदेश है? यदि हां तो आदेश प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या अलीराजपुर जिले के ग्राम पंचायत अन्तर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने पंचायत सचिवों को अन्य ग्राम पंचायत में संलग्न किया गया है? उनकी सूची पंचायतवार उपलब्ध करावें। क्या संलग्न किये गये पंचायत सचिवों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हा तो शिकायत की जांच किस जांच अधिकारी से कराई गई क्या पंचायत सचिव जांच में दोषी पाये गये है? यदि हां तो जांच अधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। (ग) क्या नियमों के विपरीत पंचायत सचिवों को संलग्न किये गये आदेश निरस्त किये जावेंगे? यदि हाँ, तो अवधि बतावें। (घ) क्या पंचायत सचिवों को नियमों के विपरीत संलग्न किये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुर्गी पालन शेड का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
129. ( क्र. 589 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना अन्तर्गत कितने मुर्गी पालन शेड़ कितनी लागत के कितने निर्माण किये गये है? ग्रामवार व विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार मुर्गी पालन शेड में मुर्गी का पालन किया जा रहा है? हाँ तो किस-किस किसके द्वारा कितनी-कितनी मुर्गी का पालन प्रत्येक शेड में किया जा रहा है क्या मुर्गी के बच्चे किस फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है? यदि हो तो मुर्गी के बच्चे व अन्य सामग्री की कितनी कीमत के उपलब्ध करवाये जा रहे है? विकासखण्ड, ग्रामवार सूची तथा मुर्गी पालन हितग्राही के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि अनुसार वर्तमान तक मुर्गीपालन कर्ता से मुर्गी क्रय किये जाने हेतु शासन या अन्य अधिकृत संस्था द्वारा क्रय की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रत्येक मुर्गी कितनी-कितनी कीमत में प्रत्येक माह क्रय की जा रही है संस्था/फर्म सहित मुर्गी शेड़वार जानकारी उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अलीराजपुर जिले में कुल 06 जनपदों में दो प्रकार (पिंजरे व टीनशेड) के मुर्गी शेडों का निर्माण हुआ है। विकासखंड सोंडवा में 500 मुर्गी प्रतिशेड का पालन किया जा रहा है, शेष 05 विकासखंडों में 20 मुर्गीयां रखे जाने हेतु छोटा मुर्गीशेड (पिंजरे) का निर्माण किया गया है, जिसमें देशी मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। मनरेगा योजना में हितग्राही को सिर्फ मुर्गीशेड बनाकर दिया जाता है। जिले के विकासखंड सोंडवा में मध्यप्रदेश वूमेन पोल्ट्री प्रोडयूसर कम्पनी लिमिटेड (MPWPCL) संस्था/फर्म द्वारा बाजार मूल्य के अनुसार वार्षिक औसत दर 40 रूपए प्रति मुर्गी के बच्चे एवं अन्य सामग्री पर 139 रूपये (फीड दवाईयां, रखरखाव इत्यादि) उपलब्ध कराये जा रहे है। शेष विकासखंडों में मुर्गी के बच्चे व अन्य सामग्री का क्रय स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु कम नामांकन
[श्रम]
130. ( क्र. 591 ) श्री विपीन जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के कितने हितग्राही हैं जिलेवार संख्या बतावें। (ख) मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मैं कक्षा छठी में प्रवेश हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल कितने छात्रों द्वारा आवेदन किया गया है? जिलेवार जानकारी देवें और जानकारी दें कि इनमें से कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और कितने अनुपस्थित रहे हैं? जिलेवार केवल संख्या देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विभिन्न जिलों में से अधिकांश जिलों से कक्षा छठी में प्रवेश हेतु नाम मात्र के फार्म इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा भरे गए हैं, इसके क्या कारण रहे हैं? (घ) क्या इस हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं किया गया है? क्या विभाग द्वारा पोर्टल अपडेट नहीं किया गया था? क्या जिला श्रम अधिकारियों द्वारा योजना से लाभान्वित होने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए? (ड.) यदि ऐसा नहीं है तो लाखों की संख्या में हितग्राही होने के बावजूद भी छात्रों की संख्या नाम मात्र क्यों रही हैं? संख्या बढ़ाने हेतु विभाग आगामी वर्ष में क्या रणनीति अपनाएगा? अवगत करायें। (च) क्या वंचित बच्चों हेतु विभाग पुनः परीक्षा आयोजित करवाएगा?
श्रम मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों की चाही गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा वर्ष 2025 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की चाही गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’’ अनुसार है। (ग) शासन के निर्णय अनुसार वर्ष 2022 से श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तारतम्य में स्कूल शिक्षा विभाग से संपादित एम.ओ.यू. अनुसार श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश परीक्षा के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया था। प्रवेश परीक्षा में इच्छुक छात्रों द्वारा म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने की सुविधा उपलब्ध थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जानकारी प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु जिला श्रम कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति, जिला स्तर पर श्रमिकगणों एवं श्रमिक संगठनों को जानकारी प्रदाय करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। प्रवेश परीक्षा का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र.राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से कराया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पूर्णत: स्वैच्छिक है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन वर्ष 2018 से निरंतर प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। अत: श्रमिकों के मध्य इसकी पर्याप्त जानकारी तथा प्रचार-प्रसार पूर्व से है। तथापि प्रवेश परीक्षा में अधिकतम पात्र हितग्राही सम्मिलित हो इसके दृष्टिगत मंडल द्वारा भी पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। (च) स्कूल शिक्षा विभाग से संपादित एम.ओ.यू. अनुसार प्रवेश परीक्षा का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। अत: उक्त के संबंध में निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
131. ( क्र. 598 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने संबंधी GAD का स्थायी आदेश क्या कृषि विभाग पर भी लागू होता है? (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्नकर्ता द्वारा नवंबर 2024 को मुख्य कृषि विस्तार अधिकारी जिला धार से समय-सीमा में जानकारी चाही गई थी क्या विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई यदि हाँ, तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं? यदि नहीं, तो क्या कारण रहा। जानकारी उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) विधानसमा कुक्षी में वर्ष 2022 से 2024 तक क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा किए गए पंचायतवार कार्य का नाम, योजना का नाम, मद, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनांक व किन-किन हितग्राहियों को लाभ दिया गया, सारणीबद्ध कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार जिन हितग्राहियों को विभाग द्वारा बीज, पंप, कृषि यंत्र अन्य जो भी सामग्रियां दी गई है ग्रामवार, हितग्राहीवार सूची उपलब्ध करवाए व जिन कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली या लंबित रहे उनका क्या कारण रहा? वह कब तक पूरे किए जाएंगे?
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ (ख) माननीय विधायक जी के पत्र क्रमांक 1142 दिनांक 16.11.2024 द्वारा चाही गई जानकारी वृह्द प्रकृति की होकर विगत तीन वर्षों से संबंधित है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 604 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत सचिवों के वारिसों की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा पंचायत विभाग भोपाल को अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं? तो किस-किस के? कृपया संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें। टीकमगढ़ जिले में जिनमें पंचायत सचिवों की नियुक्ति में रोस्टर का पालन नहीं किया गया क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिलें में रोस्टर का पालन नहीं किया गया, टीकमगढ़ जिले के पंचायत सचिवों की मृत्यु उपरांत जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा किस-किस पंचायत सचिवों की मृत्यु के बाद उनके वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिला पंचायत में पंचायत सचिव के अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव लंबित हैं? जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा इन लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिला पंचायत के पंचायत सचिवों के लंबित प्रकरणों का निराकरण लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किया जाना था? ऐसे प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति की जावेगी तो जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा अनुकंपा नियुक्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' तथा ''ब'' अनुसार 05 आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित किये गये। टीकमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति में रोस्टर का पालन किया गया है। (ख) टीकमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति में रोस्टर का पालन किया गया है। टीकमगढ़ जिले में पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार 08 आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति की गई है। (ग) टीकमगढ़ जिले में अनुकंपा नियुक्ति के 05 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' तथा ''ब'' अनुसार। टीकमगढ़ जिला पंचायत द्वारा लंबित 05 प्रकरणों को परिशिष्ट ''अ'' तथा ''ब'' अनुसार अन्य जिलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पंचायत राज संचालनालय को अन्य जिलों के रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। (घ) जी हां। अन्य जिलों में प्रवर्ग में स्थान रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। जिला पंचायत टीकमगढ़ के द्वारा 05 अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित किये गये हैं। उन प्रस्ताव में वरिष्ठता क्रम के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही रिक्त पद होने पर किये जाने का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बाउण्ड्रीवाल एवं लोहे के दरवाजे की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
133. ( क्र. 606 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालय लिधौरा खास का भवन बायपास रोड लिधौरा के आउट साइड में बनाया जा रहा है? इसके लिये कब और कितनी भूमि आवंटित की गई है? कृपया स्वीकृत महाविद्यालय, आवंटित भूमि एवं स्वीकृत भवन हेतु स्वीकृत राशि संबंधी आदेशों की छायाप्रतियां एवं दस्तावेज प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार निर्माणाधीन भवन में मुख्य द्वार पर भी लकड़ी बोर्ड के दरवाजे लगाये जाना स्वीकृत है एवं कॉलेज बाउण्ड्रीवॉल प्रश्न दिनांक तक आज भी स्वीकृत नहीं है, क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि क्या विभाग मुख्य सड़क के मुख्य द्वार का एवं बाहर के दरवाजे लकड़ी बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे एवं कॉलेज की बाउण्ड्रीवॉल बनवाने में विभाग की कितनी-कितनी राशि अतिरिक्त व्यय होगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि उपर्युक्त बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जावेगी तो कब तक एवं लकड़ी के दरवाजों के स्थान पर लोहे के दरवाजे लगाये जाने हेतु विभाग ने विचार किया है? क्या जनता की मांग के आधार पर कॉलेज की सुरक्षा की दृष्टि से बाउण्ड्रीवॉल एवं लोहे के दरवाजे निर्माण कार्य कराये जायेंगे तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, दिनांक 30-11-2022 को 4.407 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, महाविद्यालय के नवीन भवन के डीपीआर अनुसार मुख्य द्वार पर लकड़ी का फ्लश डोर लगाया जाना प्रावधानित है। दिनांक 02-08-2019 को आवंटित भूमि (4.047 हे.) एवं दिनांक 29-06-2021 को जारी प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार डीपीआर में 400 मीटर लंबाई की बाउंड्रीवॉल निर्माण का प्रावधान था, परन्तु दिनांक 30-11-2022 को महाविद्यालय भवन के निर्माण हेतु नवीन भूमि (4.047 हे.) आवंटित की गई है, जिसके अनुसार बाउंड्रीवॉल की लागत 100.63 लाख हो गई है। इस संशोधित लागत की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है। (ग) दिनांक 29-06-2021 को जारी प्रशासकीय स्वीकृति, डीपीआर के प्रावधानों को संशोधित करते हुए बीडीए द्वारा अतिरिक्त बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं लोहे के चैनल गेट हेतु 102.36 लाख रूपए के व्यय का पुनरीक्षित आंकलन किया गया है। (घ) पुनरीक्षित आकलन अनुसार बाउंड्रीवॉल निर्माण एवं लोहे के चैनल गेट हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ
[सहकारिता]
134. ( क्र. 613 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने दिनांक 24/02/2022 को सीआईबी उत्पाद पौध संरक्षण औषधि एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि की दर निर्धारण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति मांगी थी? मार्कफेड को अनुमति प्रदान क्यों नहीं की गई कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या कृषि मंत्री ने मार्कफेड पत्र पर क्र. 297 दिनांक 27/02/24 को नोटशीट/पत्र लिखकर कार्यवाही करने के निर्देश विभाग को दिए थे? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या मध्यप्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने अपने पंचम प्रतिवेदन में ऑर्गेनिक खाद की दर निर्धारण निविदा में टर्नओवर शर्त हटाने की सिफारिश की थी? क्या मार्कफेड ने उपरोक्त पत्र में दर निर्धारण निविदा से 12 करोड़ की टर्न ओवर शर्त हटाने की मांग की गई थी? (घ) क्या मार्कफेड को दर निर्धारण निविदा की अनुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त होने के कारण कृषि सेवा सहकारी समितियों में कन्साइनमेंट आधार पर बीज उपचारण दवाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडारण वर्ष 2017 से नहीं हो रहा है, परिणामस्वरूप उक्त उत्पाद किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण आधारित 0% ब्याज, शासकीय निर्धारित मूल्य तथा बाजार मूल्य से कम में उपलब्ध नहीं हो रहा है? कब तक सहकारी समितियों में बीज उपचारण दवाई आदि के कन्साइनमेंट आधार पर भंडारण की व्यवस्था पुनः लागू क्या खरीफ 2025 से पहले हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्तमान में किसान उक्त उत्पादों को बाजार से नगद में क्रय कर रहा है? (ड.) वर्तमान में कृषि विभाग परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) या अन्य योजनाओं में कीटनाशक, बायो उत्पाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि का क्रय किस संस्था से कर रहा है? क्यों?
सहकारिता मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/विपणन/8166/2022 भोपाल दिनांक 24.02.2022 के द्वारा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति में पंजीकृत पौध संरक्षण औषधि एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश में रजिस्टर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि की दर निर्धारण हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी, अपितु ऑफर आमंत्रण हेतु तकनीकी मापदण्ड, श्रेणीवार एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञ नामांकित किये जाने हेतु लेख किया गया था। (ख) जी हां। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पंजीकृत पौध संरक्षण औषधियों की जानकारी विपणन संघ को प्रेषित की गई। (ग) जी हां। (घ) ऑफर आमंत्रण हेतु श्रेणीवार तकनीकी मापदण्ड तथा तकनीकी निविदा दस्तावेजों के परीक्षण हेतु संयुक्त संचालक उर्वरक एवं पेस्टीसाईड को नामांकित करने का अनुरोध विपणन संघ के पत्र क्र./विपणन/5333/2023 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा किया गया है। विपणन संघ द्वारा कृषि सेवा सहकारी समितियों में कन्साइनमेंट आधार पर एफसीओ उत्पाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडारण किया जा रहा है, किन्तु बीज उपचार दवाईयों का भंडारण नहीं किया जा रहा है। कृषि विभाग से श्रेणीवार तकनीकी मापदण्ड एवं दस्तावेज परीक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञ नामांकित किये जाने के उपरांत यथोचित कार्यवाही हो सकेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। किसान आवश्यकतानुसार बाजार से उत्पादों को क्रय कर सकते है (ड.) कृषि विभाग द्वारा कोई भी सामग्री क्रय नहीं की जा रही, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।