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मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्‍नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र


बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2024


भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर



मांडव में जी/span>20 के तहत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पर्यटन]

1. ( *क्र. 2793 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के मांडव में जी/span>20 के तहत अतिथियों की व्यवस्था हेतु सुन्दरीकरण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन कार्यों हेतु राशि‍ स्वीकृत की गई थी? तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। ">(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या करोड़ों रुपयों की लागत से निर्मित कार्यों को क्षतिग्रस्त किया जाकर अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाकर शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन है? क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो किस कारण? /span>/span>

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

2. ( *क्र. 2029 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में पुरानी व्‍यावसायिक शिक्षा अंतर्गत 90 के दशक में अंशकालिक व्‍यावसायिक व्याख्याता (प्रशिक्षक) की नियुक्ति शासकीय विद्यालयों में की गई थी? क्‍या इन्हें विभाग में संविलियन कर लिया गया था? यदि हाँ, तो किस नीति के आधार पर इन्हें विभाग में संविलियन किया गया? (ख) क्या मध्यप्रदेश के व्‍यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के माध्य‍म से विभाग की देख-रेख में लिखित एवं साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत की गई है? यदि की गई है तो किस-किस वर्ष में की गई है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या इन नवीन व्‍यावसायिक शिक्षा अंतर्गत नियुक्त कार्यरत व्‍यावसायिक प्रशिक्षकों को अंशकालिक व्‍यावसायिक व्याख्याताओं की भांति या हरियाणा मॉडल की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को हटाकर संविदा का लाभ या संविलियन का लाभ दिये जाने के लिए नीति निर्धारण किया जा सकता है, जिससे इनके साथ भी न्याय हो सके?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। शेषांश प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 में व्यावसायिक प्रशिक्षकों के चयन हेतु वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाईडर के द्वारा परीक्षा संचालित कराई गई। परीक्षा हेतु विभागीय आब्जर्वर नियुक्त किये गये थे। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मझगांय एवं रूंज बांध का निर्माण /span>

[जल संसाधन]

3. ( *क्र. 2418 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 47 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्माण कराये जा रहे मझगांय एवं रूंज बांध की स्वीकृति एवं कार्य पूर्णता दिनांक तथा मुआवजा धारियों को मुआवजा वितरण न होने के संबंध में पूछे गये प्रश्‍न के उत्तर में रूंज परियोजना का पूर्णता दिनांक दिसम्बर 2024 लक्षित है एवं मझगांय बांध के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना जून 2025 तक लक्षित है तथा शेष भू-अर्जन के मुआवजा की राशि प्रचलन में होना बताया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या रूंज एवं मझगांय बांध लक्षित तिथि तक पूर्ण कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या शेष भू-अर्जन की मुआवजा राशि प्रदाय की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, रूंज बांध के निर्माण कार्य में डूब क्षेत्र से प्रभावित कृषकों द्वारा पुनर्वास विस्थापन कार्य, में अवरोध के कारण निर्माण कार्य अक्टूबर-2022 से अवरूद्व रहा, प्रशासन द्वारा विस्थापित मकानों के मुआवजा निराकरण पश्चात् पुनः कार्य दिनांक 11.05.2024 से प्रारंभ कराकर प्रगतिरत है, शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य जून-2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित। रूंज परियोजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों में से लगभग 99 प्रतिशत कृषकों को राशि का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। मझगांय बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित वन भूमि द्वितीय चरण की स्वीकृति भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2024 को जारी की गई तथा कार्य की अनुमति वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल पन्ना द्वारा दिनांक 27.4.2024 को दी गई, कार्य प्रगति पर है, शीर्ष कार्य दिनांक 30.6.2025 तक एवं नहर कार्य (प्रेशराइज्ड नहर प्रणाली) दिनांक 31.12.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। मझगांय परियोजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों में से लगभग 90 प्रतिशत कृषकों को राशि का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। भू-अर्जन की शेष राशि जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा की जा चुकी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार प्रगतिरत है। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सी.एम. राईज़ स्‍कूलों के भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

4. ( *क्र. 1104 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम अन्तर्गत स्वीकृत निर्माणाधीन सी.एम. राईज़ स्कूल के भवन में फिलिंग का कार्य स्थानीय मिट्टी से किया जा रहा है? (ख) क्या भवन निर्माण के प्राक्कलन में फिलिंग के कार्य का प्रावधान स्थानीय मिट्टी का है या परीक्षण उपरांत उपयुक्त पायी गयी मिट्टी का उपयोग किये जाने का प्रावधान है? (ग) प्राक्कलन में स्थानीय मिट्टी की क्या दर निश्चित है, निश्चित दर पर ही मिट्टी का भुगतान किया जा रहा है? (घ) क्या फिलिंग कार्य में स्थानीय मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है तथा मिट्टी के भुगतान की राशि में उपयुक्‍त पायी गयी मिट्टी की राशि का भुगतान बताया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? यदि नहीं, तो क्या जांच दल गठित कर प्रश्‍नकर्ता के समक्ष जांच करायी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। सी.एम. राईज स्कूल भवन के फिलिंग का कार्य स्थानीय फाउंडेशन खुदाई से प्राप्त उपयुक्त मिट्टी (सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्‍पेसिफिकेशन अनुसार) से किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। निविदा में स्थानीय फुटिंग खुदाई से प्राप्त उपयुक्त मटेरियल को फिलिंग में भरने का प्रावधान है। (ग) स्थानीय फाउंडेशन के खुदाई से प्राप्त उपयुक्त मिट्टी की दर निविदा में रू. 72/- प्रति घन मीटर है एवं भुगतान भी इसी दर से किया जा रहा है। (घ) जी हाँ। स्थानीय फाउंडेशन खुदाई से प्राप्त उपयुक्त मिट्टी का उपयोग फिलिंग में करते हुए निर्धारित दर से भुगतान किया जा रहा है। अतः शेषांश का /span>प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों तथा कर्मचारियों के स्‍वत्‍वों के लंबित प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

5. ( *क्र. 654 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मलहरा (छतरपुर) में स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा शा.उ.मा. विद्यालयों में कार्यों के निर्माण हेतु वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये गये, उनके परीक्षण तकनीकी अधिकारी तथा जिम्‍मेदार अधिकारियों ने किस आधार पर ठेके की पद्धति से काम दिये? शासन की गाइड लाइन सहित जानकारी दें। (ख) आर.एम.एस.ए. द्वारा किन-किन अवधियों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि कार्य एजेंसी को भुगतान की गई? दिनांकवार जानकारी दें तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा किन-किन अवधियों में निरीक्षण किया? माप पुस्तिका सहित संपूर्ण विवरण उपलब्‍ध करावें। (ग) विकास खण्‍ड शिक्षा अधिकारी बड़ामलहरा में प्रश्‍न दिनांक तक कर्मचारियों के कितने प्रकरण लंबित हैं? पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन देयकों को क्रमोन्‍नति वेतन निर्धारण तथा अन्‍य देयकों को नहीं बनाया गया तथा से.नि. कर्मचारी के स्‍वत्‍व 3-3 माह तक लंबित रहते हैं? क्‍या वर्ष 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कर्मचारीवार स्‍वत्‍वों की जांच कमेटी गठित कर की जावेगी? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो कारण बतायें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला छतरपुर विधानसभा क्षेत्र बड़ामलहरा में स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक 01 उच्चर माध्यमिक विद्यालय शास.उ.मा.वि. बाजना, विकासखण्ड बक्सवाहा में पी.एम. श्री योजना अंतर्गत राशि ₹ 16.30 लाख से अतिरिक्त कक्ष निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत अतिरिक्त कक्ष निर्माण कराया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त कक्ष निर्माण अधिकृत एजेन्सी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) आर.एम.एस.ए. योजनांतर्गत नहीं अपितु पी.एम. श्री योजनांतर्गत राशि ₹ 2 लाख निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को भुगतान की गई थी। उक्त निर्माण कार्य के तकनीकी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण, माप पुस्तिका सहित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक 05 प्राथमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण तकनीकी समस्या के कारण लम्बित हैं तथा 03 सेवा निवृत्त शिक्षकों के जी.पी.एफ. भुगतान संबंधी प्रकरण महालेखाकार, ग्वालियर से प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला छतरपुर में संकुल प्राचार्यों से प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के 12 वर्षीय क्रमोन्नति के कुल 111 तथा 24 वर्षीय क्रमोन्नति के कुल 164 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनको शत-प्रतिशत ऑनलाइन पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में विकासखण्ड स्तर पर ऑनलाइन किए जाने हेतु क्रमोन्नति संबंधी कोई प्रकरण शेष नहीं है।

कृषि भूमि के रिकॉर्ड में छेड़छाड़

[राजस्व]

6. ( *क्र. 429 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में सामूहिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. रमसगरा की कृषि भूमि के रिकॉर्ड में छेड़‌छाड़ कर एवं मान. हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश क्र. 1140/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा पारित आदेश के अनुसार शासन की बेशकीमती भूमि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 30 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होकर अवकाश के दिन रजिस्ट्री कराकर विक्रय कर दी? विक्रय के उपरांत बिना तहसीलदार के आदेश के बिना नामांतरण हो गया, उसके बाद शिकायत होने पर क्रेता ने उन्हीं विक्रेताओं को फिर अवकाश के दिन रजिस्ट्री हो गयी और मालिकाना हक ऑनलाइन में दिखने वाला डिलीट होकर उक्त भूमि फिर शासकीय दिखने लगी? इस संबंध में जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ को पत्र दिया गया था, जिसकी जांच कराई गई या नहीं? सम्पूर्ण जानकारी पत्रावली सहित उपलब्ध करायें। (ख) क्या जांच के उपरांत कितने व्यक्ति इसमें दोषी हैं तथा कितने व्यक्तियों पर F.I.R. दर्ज कराई गई? सम्पूर्ण जानकारी सत्यापित दस्‍तावेज सहित उपलब्‍ध करायें। (ग) क्या खरगापुर तहसील में फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी आदेश अनुविभागीय अधिकारी का एवं मान. उच्च न्यायालय जबलपुर तक को आदेश बनाने वाला गिरोह सक्रिय है? इन £2349;ू-माफियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये रमसगरा की बेशकीमती भूमि की जांच विधान सभा कमेटी गठित कर क्षेत्रीय विधायक को शामिल करते हुये अतिशीघ्र कमेटी गठित किये जाने के आदेश करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रमसगरा की कृषि साख सहकारी समिति मर्या. रमसगरा की भूमि को तत्कालीन पटवारी श्री प्रीतम लाल आदिवासी द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण कमांक (फर्जी प्रकरण) 200/बी-121/2023-24 आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा जिसमें मान. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 1140/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 का भी उल्लेख है, के द्वारा भूमि खसरा नं. 482/1 रकबा 0.401 है. 482/18 रकबा 0.255 हे., 482/31 रकबा 0.997 हे. 482/32 रकबा 0.567 हे., 482/36 रकबा 1.412 हे. 483 रकबा 0.559 हे. 484 रकबा 0.101 हे. 484/31 रकबा 1.165 हे., 484/32 रकबा 0.837 हे., 484/36 रकबा 0.963 हे. 487 रकबा 0.332 हे., 489 रकबा 0.312 हे.,490 रकबा 0.396 हे., 496 रकबा 0.605 हे. 504/1 रकबा 0.871 हे., 506 रकबा 1.423 हे. 512 रकबा 1.145 हे., 514 रकबा 0.504 हे. 516 रकबा 0.740 हे., 518 रकबा 0.214 हे., 519 रकबा 1.827 हे. 520 रकबा 0.053,520/31 रकबा 1.420 हे. 520/32 रकबा 0.671 हे., 520/36 रकबा 1.032 हे., 524 रकबा 0.438 हे., 525/31 रकबा 0.470 हे., 525/32 रकबा 0.604 हे., 525/36 रकबा 0.055 हे. 526 रकबा 1.242 हे. जमीन को निजी कृषकों के नाम अपनी भू-अभिलेख आई.डी. से रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। भूमि निजी व्यक्तियों के नाम आने के पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP421162024A1385277, दिनांक 24.03.2024 के द्वारा विक्रेता लड्डूबाई पत्‍नी हरिराम अहिरवार, रामादीन रैकवार, रमेश रैकवार तनय बुस्सन रैकवार, भूपेन्द्र प्रजापति तनय विन्द्रावन प्रजापति निवासी छिदारी ने क्रेता क्रान्तिदेवी पत्‍नी रामकुमार दीक्षित व रामदेवी पत्‍नी ओमप्रकाश दीक्षित निवासी छिदारी को विक्रय कर दी थी। विक्रय पत्र का नामांतरण तहसील कार्यालय से नहीं किया था। न ही क्रेताओं के नाम अभिलेख में दर्ज हुए थे। क्रेता क्रान्तिदेवी पत्‍नी रामकुमार दीक्षित व रामदेवी पत्‍नी ओमप्रकाश दीक्षित निवासी छिदारी द्वारा पंजीकृत वापसी पत्र क्रमांक MP421162024A1410781 दिनांक 29.03.2024 के द्वारा पुनः विक्रेता लड्डूबाई पत्‍नी हरिराम अहिरवार, रामादीन रैकवार, रमेश रैकवार तनय बुस्सन रैकवार, भूपेन्द्र प्रजापति तनय विन्द्रावन प्रजापति निवासी छिदारी को वापिस कर दी। तत्पश्चात हल्का पटवारी द्वारा स्वयं अपनी ही आई.डी. से उक्त भूमि पुनः कृषि साख सहकारी समिति मर्या. रमसगरा के नाम पर दर्ज कर दी गई। माननीय विधायिका महोदया के पत्र के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा तहसीलदार खरगापुर से जाँच कराई गई जाँच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी श्री प्रीतम लाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण कमांक 200/बी-121/2023-24 आदेश दिनांक 20.02.2024 के प्रकरण का सत्यापन नहीं किया गया, बिना सत्यापन के ही पहले उक्त भूमि निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गयी और पुन: सहकारी समिति के नाम दर्ज की गई, जिसमे प्रथम दृष्टया तत्कालीन हल्का पटवारी श्री प्रीतम लाल दोषी पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक/1386/रीडर-2/एस.डी.ओ./2024, दिनांक 09.04.2024 के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी छिदारी श्री प्रीतम लाल को निलंबित किया जा चुका है। अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के पत्र क्रमांक/1496/रीडर/एस.डी.एम./2024 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हेतु थाना प्रभारी बल्देवगढ़ को पत्र जारी किया जा चुका है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के आदेश क्रमांक/1496/रीडर/एस.डी.एम./2024, दिनांक 28.06.2024 के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हेतु थाना प्रभारी बल्देवगढ़ को पत्र जारी किया जा चुका है। (ग) उत्‍तरांश '' एवं '' के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।

आदिवासी व्‍यक्ति की जमीन गैर आदिवासी व्‍यक्ति के नाम विक्रय

[राजस्व]

7. ( *क्र. 1478 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2009 से दिसम्‍बर 2023 तक इंदौर संभाग में धारा 165 (6) के तहत आदिवासी व्‍यक्ति की जमीन गैर आदिवासी व्‍यक्ति के नाम विक्रय के कुल प्रकरण, कुल जमीन रकबा के कितने प्रकरण दर्ज किए गए, की जानकारी स्‍थान का नाम, भूमि रकबा सहित जिलावार सूची देवें। इनमें कि‍तने प्रकरण में कलेक्‍टर व कितने प्रकरण में अतिरिक्‍त कलेक्‍टर द्वारा अनुमति दी गई? £2346;्रकरणवार देवें। (ख) इंदौर के ग्राम नौनोद में सर्वे नंबर 4/1/1/1, 4/1/3/2, 4/2/2 की 2 हेक्‍टेयर भूमि जो आदिवासी व्‍यक्ति की थी, किस आधार पर धारा 165 (6) की अनुमति के बिना गैर आदिवासी व्‍यक्ति को विक्रय कर दी गई? यदि अनुमति दी गई तो उसके समस्‍त दस्‍तावेज की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) अनुसार ऐसी अनैतिक अनु‍मतियां देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? प्रकरणवार बतावें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) इंदौर संभाग में धारा 165 (6) के तहत आदिवासी व्यक्ति की जमीन गैर आदिवासी व्यक्ति के नाम विक्रय के कुल 474 प्रकरणों में अनुमति प्रदान की गई है। अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा 72 प्रकरणों में अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) ग्राम नैनोद, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 4/1/1/1 पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 04 आदेश दिनांक 20.03.2018 (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP17915201811112083), सर्वे नंबर 4/2/2 पर नामांतरण पंजी क्रमांक 03 आदेश दिनांक 18.01.2018 (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP17925201711718535), सर्वे क्रमांक 4/1/3/2, पर नामान्तरण पंजी 2 आदेश दिनांक 18.01.2018 से नामान्तरण (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP17915201711718646) के आधार पर स्वीकृत हुआ? नामान्तरण पंजीयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।

शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया का हाईस्कूल में उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

8. ( *क्र. 818 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 11.09.2016 कटनी प्रवास के दौरान जनदर्शन कार्यक्रम में विकासखंड ढीमरखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया £2337;ाइसकोड 23380616201 के हाईस्कूल में उन्नयन की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो घोषणा की पूर्ति की गयी? हाँ, तो किस प्रकार, नहीं तो क्यों? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के संबंध में पत्र क्रमांक-मुमभ्र/उन्नयन/2016/4104, दिनांक 30.09.2016 से आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषित पत्र की कंडिका-06 में विकासखंड ढीमरखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया के हाई स्कूल में उन्नयन हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र की कंडिका-06 के अनुरूप की गयी कार्यवाही से अवगत कराइये? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा पत्र क्रमांक/उन्नयन/ योजना/RMSA/2018/1052, दिनांक 01.06.2018 एवं माननीय सांसद श्रीमती हिमांद्रि सिंह के पत्र दिनांक 28.08.2023 के संदर्भ में कलेक्टर कटनी द्वारा पत्र क्रमांक-समग्र-शिक्षा/उन्नयन/2023/6638, दिनांक 04.09.2023 से आयुक्त लोक शिक्षण को त्रुटि सुधार विषयक पत्र प्रेषित किया गया था? हाँ, तो क्या पत्रानुसार त्रुटि सुधार किया गया? हाँ, तो विवरण दीजिये? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम खम्हरिया की शामाशाला डाइस कोड-23380112301 के त्रुटिवश किए गए उन्नयन के बजाय विकासखंड ढीमरखेड़ा के ग्राम खम्हरिया के शासकीय माध्यमिक शाला डाइस कोड-23380616201 का उन्नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कार्यालय कलेक्टर कटनी का पत्र क्रमांक 6638, दिनांक 04.09.2023 जिला शिक्षा अधिकारी कटनी का पत्र क्रमांक 1052, दिनांक 01.06.2018 में जनदर्शन कार्यक्रम में की गई घोषणा का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2016 में सी.एम. डैशबोर्ड से प्राप्त सूची में शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया (खमतरा) की घोषणा का उल्लेख नहीं है। माननीय विधानसभा सदस्य श्री मोती कश्यप जी के प्रस्ताव पर मान. शिक्षा मंत्री जी की अनुशंसा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन पर म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 44-10/2028/20-2, दिनांक 23.05.2018 द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी डाइसकोड 23380112301 का हाईस्कूल में उन्नयन आदेश जारी किया गया था। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश "क" अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी कटनी का पत्र कमांक/योजना/उन्नयन/आर.एम.एस.ए./2018/1052, दिनांक 01.06.2018 एवं माननीय सांसद श्रीमती हिमांद्रि सिंह के पत्र दिनांक 28.08.2023 एवं कलेक्टर कटनी का पत्र कमांक 6638, दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रेषित पत्र में त्रुटिसुधार का उल्लेख किया गया है। शाला का उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। (घ) उत्तरांश '' अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

भू-धारणाधिकार अंतर्गत पट्टों का वितरण

[राजस्व]

9. ( *क्र. 2064 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केंट विधानसभा के अंतर्गत भू-धारणा अधिकार के अंतर्गत पट्टे के कार्य किन-किन क्षेत्रों में अभी बाकी हैं? (ख) रामनगर, शारदानगर, शांतिनगर, गोकलपुर, उदयनगर, रेवानगर एवं अन्‍य क्षेत्रों के पट्टे के वितरण के कार्यों की क्‍या प्रगति है? कृपया जानकारी दें। (ग) क्‍या इन क्षेत्रों में सर्वें कार्य पूर्ण हो चुका है, अगर नहीं तो कब तक पूर्ण होगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) केंट विधानसभा अंतर्गत कुल 5197 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से जांच उपरांत पात्र पाये गये कुल 838 व्यक्तियों को धारणाधिकार पट्टा/भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जा चुका है एवं 2096 व्यक्तियों को नियमानुसार पात्र न होने के कारण अपात्र किया गया है एवं शेष 2263 प्रकरण में सतत् जांच की जा रही है। (ख) रामनगर, शारदा नगर, शांति नगर, गोकलपुर, उदयनगर, ग्राम-करौदी तहसील-रांझी (केंट विधानसभा) के अंतर्गत आते हैं। उक्त वर्णित क्षेत्रों से आज दिनांक तक कुल 03 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदन जांच उपरांत तालाब मद में स्थित होने के कारण अपात्र किए जा चुके हैं एवं वर्णित क्षेत्रों का सर्वे कराया गया, जिसमें सभी अधिभोगी तालाब मद की भूमि पर काबिज है। धारणाधिकार निर्देश दिनांक 24 सितम्बर, 2022 की कंडिका (3.6) तीन (क) में उल्लेखित किया गया है कि नदी या नाला या जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में अभिलिखित शासकीय भूमि पर प‌ट्टा देने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। रेवा नगर ग्राम गुरैया के अंतर्गत आता है। रेवा नगर की अधिभोगी गंदी बस्ती पुनर्वास हेतु सुरक्षित नगर पालिक निगम की भूमि पर काबिज है, भूमि शासकीय विभाग को आवंटित होने के कारण पट्टा नहीं दिया जा सकता। अन्य क्षेत्रों में पात्र अधिभोगी को कंडिका एक के अनुसार पट्टा जारी किया जा चुका है एवं अन्य प्रकरणों में सतत् जांच की जा रही है। (ग) जी हाँ।

वृन्‍दावन तालाब का उन्‍नयन व नहरों का सुधार कार्य

[जल संसाधन]

10. ( *क्र. 3315 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गुन्‍नौर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वृन्‍दावन तालाब विभाग द्वारा बनाया गया था? कब और कितनी लागत से? इसकी रूपांकित सिंचाई क्षमता क्‍या है? (ख) क्‍या वृन्‍दावन तालाब की जल संग्रहण क्षमता अधिक है और यदि इसका उन्‍नयन किया जाता है, तो सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सकेगी? क्‍या इस तालाब के उन्‍नयन का कोई प्रस्‍ताव है? यदि हाँ, तो किस स्‍तर पर लंबित है? इसकी स्‍वीकृति की क्‍या योजना है? (ग) क्‍या उक्‍त तालाब की नहरें क्षतिग्रस्‍त व जीर्णशीर्ण हो गई हैं? इनके सुधार व संधारण की क्‍या योजना है? कब तक सुधार कार्य कराया जावेगा? (घ) क्‍या विभाग प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित तालाब के मामले में पुन: योजना बनाकर जलभराव क्षमता में वृद्धि कर क्षेत्रीय किसानों के हित में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वृन्दावन तालाब का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में लागत राशि रू.277.64 लाख से पूर्ण कराया गया था। रूपांकित सिंचाई क्षमता 188 हे. है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में तालाब के उन्नयन का कोई भी प्रस्ताव प्रस्तावित होना प्रतिवेदित नहीं है। (ग) जी नहीं, तालाब की नहरें क्षतिग्रस्त नहीं है। अपितु पक्की नहर नहीं होने से इसमें कटाव एवं रिसाव की स्थिति उत्पन्न होती है, सिंचाईं के पूर्व आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य कराया जाकर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाता है। नहर के सीमेन्टीकरण का प्रस्ताव मैदानी स्‍तर पर तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) तालाब की ऊँचाई बढ़ाया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया। अतः पुनः योजना बनाकर जलभराव क्षमता में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

पन्‍ना जिले में उपलब्‍ध स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

11. ( *क्र. 1280 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा सहित पन्‍ना जिले में कितने प्राथमिक एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और शासकीय चिकित्‍सालय कहां-कहां संचालित हैं? इन केन्‍द्रों एवं चिकित्‍सालयों में कौन-कौन सी बीमारियों के लिये कौन-कौन से संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्‍ध हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में चिकित्‍सालयों में शासकीय सेवकों के कितने और कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं और स्‍वीकृत पदों पर कौन-कौन शासकीय सेवक कब से पदस्‍थ एवं कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्‍त हैं? चिकित्‍सालयवार रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक और किस प्रकार की जावेगी? (ग) क्‍या उपचार हेतु भर्ती एवं लाये गये मरीजों को अन्‍य जिलों, स्‍थानों एवं चिकित्‍सालयों को भेजा जाता है? यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में कितने मरीजों को इस चिकित्‍सालय में उपचार हेतु कब-कब और किन-किन चिकित्‍सकों की अनुशंसा पर डिस्‍चार्ज किया गया और भेजा गया? (घ) क्‍या पन्‍ना जिले की प्राथमिकता तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और शासकीय चिकित्‍सालयों की क्षमता एवं संसाधनों में कमी का शासन एवं विभाग स्‍तर पर संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक एवं क्‍या कार्यवाही, किस स्‍तर पर की जावेगी? (ड.) क्‍या पवई विधानसभा क्षेत्र के किसी भी चिकित्‍सालय में स्‍त्री रोग विशेषज्ञ की पद स्‍थापना नहीं है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पवई विधानसभा बहुत बड़ी विधान सभा है? महिलाओं को छोटी-छोटी बीमारियों के ईलाज हेतु भी सैकड़ों कि.मी. दूर जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो यह पदस्‍थापना कब तक की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (‍क) पन्‍ना जिले में एक जिला चिकित्‍सालय, 06 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 16 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 01 शहरी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा 170 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध शासकीय सेवकों की पदस्‍थी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) पन्‍ना जिले अंतर्गत संचालित विभिन्‍न शासकीय चिकित्‍सालयों हेतु, पूर्व से ही संस्‍था स्‍तर से प्राप्‍त स्‍थानीय आवश्‍यकता एवं मांग के आधार पर, उपयुक्‍त मानव संसाधन की उपलब्‍धता अनुरूप विभाग के प्रचलित नियमानुसार संसाधनों की पूर्ति की जा कर, उनमें क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित /span>समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (ड.) जी हाँ, पवई विधानसभा के किसी भी चिकित्‍सालय में स्‍त्री रोग विशेषज्ञ पदस्‍थ नहीं है, रिक्‍त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा निरंतर की जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है तथा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

चयनित शिक्षकों को नियुक्तियां न दिया जाना

[स्कूल शिक्षा]

12. ( *क्र. 2910 ) श्री उमंग सिंघार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों की कमी है? (ख) यदि हाँ, तो स्वीकृत शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं, इन रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहें हैं? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र क्रमांक 292, दिनांक 27.03.2024 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति एवं पदों में वृद्धि करने का अनुरोध किया था? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त चयनित प्राथमिक शिक्षक को नियुक्तियां दे दी गई हैं? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी जा रही है एवं प्रश्‍नकर्ता के उक्त पत्र के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ड.) चयनित प्राथमिक शिक्षकों में से कितने अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों का चयन हुआ था, उनमें से कितनों को नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियुक्ति दी जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) 70962 पद रिक्त हैं। इसमें सीधी भर्ती के 19380 पदोन्नति के 51582 पद हैं। सीधी भर्ती के 7591 उच्च माध्यमिक शिक्षक पर विज्ञापित किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव कर्मचारी चयन मण्डल को प्रेषित किया गया है। पदोन्नति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Status quo है। अतः उच्च पद प्रभार से इन पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ। (घ) माननीय द्वारा उल्लेखित पत्र में अंकित संख्या अनुसार पद रिक्त नहीं है। तत्समय प्राथमिक शिक्षक के रिक्त समस्त पद विज्ञापित किये जा चुके हैं। विज्ञापित पदों के आधार पर पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गये हैं। (ड.) चयनित प्राथमिक शिक्षकों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के लिए 1765 अभ्यर्थी चयनित हुए, इनमें से 1006 को नियुक्ति दी। माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित याचिका में पारित अंतरिम आदेश के अनुक्रम में शेष 759 अभ्यर्थी होल्ड पर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बिना अर्जन के निजी भूमि पर कब्‍जा

[राजस्व]

13. ( *क्र. 1060 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-अर्जन अधिकारी भोपाल के प्रकरण क्रमांक 30 अ/82 वर्ष 1987-88 मौजा चन्‍दनपुरा जिला भोपाल के अवार्ड आदेश दिनांक 05.11.1988 एवं दिनांक 13.2.1989 से कृषक रजिया बानो, पुत्री अ.शकूर एवं शाहिद बानो, पुत्री अहमद अली की ग्राम चन्‍दनपुरा में दर्ज किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे में से कितना रकबा अर्जित किया? (ख) कृषक रजिया बानो एवं शाहिद बानो की अर्जित कुल रकबा 93.33 एकड़ के अलावा वर्ष 1987-88 के राजस्‍व अभिलेख में कृषक रजिया बानो एवं शाहिद बानो के नाम पर दर्ज कितने रकबे पर वर्तमान में मध्‍यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्‍थान भोपाल का कब्‍जा है? (ग) अर्जित की गई भूमि के अतिरिक्‍त शेष भूमि पर बाल्‍मी संस्‍था का नाम किसके द्वारा दर्ज किया, किसके द्वारा कब्‍जा सौंपा गया? पद व नाम सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) भू-अर्जन अधिकारी, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/1987-88 मौजा चन्दनपुरा में अवार्ड दिनांक 05.11.1988 एवं 13.02.1989 से कृषक रजियाबानो पुत्री अ.शकूर एवं शाहिद बानो पुत्री अहमद अली की ग्राम चन्दनपुरा में दर्ज भूमि खसरा क्रमांक 2/2, 31/2 रकबा क्रमशः 17.50 एकड़, 10.97 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 3 रकबा 64.00 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। (ख) कृषक रजिया बानो एवं शाहिद बानो की कुल 37.785 हेक्टर अर्थात 93.33 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। उक्त के अतिरिक्त 18.846 हेक्टर भूमि म.प्र. शासन कलियासोत परियोजना सिंचाई विभाग के आधिपत्य में है तथा खसरा के कॉलम नं. 12 में प्रविष्टी दर्ज है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में अर्जित की गई भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि वाल्मी संस्था के नाम दर्ज नहीं होने से प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

पार्वती वृहद परियोजना अंतर्गत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

[राजस्व]

14. ( *क्र. 2616 ) श्री सुदेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर के तहसील श्यामपुर में उक्त परियोजना अन्तर्गत डूब में आने वाले 19 गांवों में से कितने गांवों में भूमि का विधिवत अधिग्रहण कर कृषकगणों को मुआवजा राशि का प्रदाय किया गया है तथा कितनों को भुगतान किया जाना शेष है? कृषकवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या कृषकगणों की सिंचित भूमि को असिंचित बताकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, उसका आधार क्या है? यदि भूमि सिंचित है तो कृषकगणों को होने वाली आर्थिक हानि के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस त्रुटि को सुधार करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पुनः निर्धारण कर कृषकगणों को उनकी शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला सीहोर के तहसील श्‍यामपुर में पार्वती परियोजना अंतर्गत 20 ग्रामों के 1305 कृषकों भूमि का विधिवत अधिग्रहण कर 1244 कृषक गणों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा 61 कृषकगणों को भुगतान किया जाना शेष है। कृषकवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सिंचित भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण म.प्र. जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1961/प्र.स./जसंसा/2014/भोपाल/दिनांक 22.11.2014 के आधार पर किया गया है। कृषकगणों को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित प्रकरण

[स्कूल शिक्षा]

15. ( *क्र. 1218 ) श्री सूर्यप्रकाश मीणा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में शिक्षा विभाग विदिशा अंतर्गत कितने सेवा में रहते हुये मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन दिये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में प्राप्‍त आवेदनों में से कितने प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई एवं कितने प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति दी जाना शेष है? शेष रहने के कारण सहित आवेदकों के नामवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या शिक्षा विभाग विदिशा अंतर्गत दुर्घटना में मृत सहायक शिक्षक जिनकी मृत्‍यु दिनांक 31.5.2022 को होने के उपरांत भी 2 वर्ष से अधिक का समय होने पर उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रकरण में कब तक नियुक्ति प्रदान की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नये मेडिकल कॉलेजों में भर्तियां

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

16. ( *क्र. 1496 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के पांच नये मेडिकल कॉलेज सिवनी, श्योपुर, नीमच, सिंगरौली और मंदसौर के लिए कितने पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी? पदवार विवरण दें। (ख) उपरोक्त में से किन-किन पदों के लिए कितने-कितने स्थान भरे गये हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ग) क्या उपरोक्त मेडिकल कॉलेजों के लिए भवन निर्माण का कार्य हो चुका है? यदि नहीं, तो अद्यतन स्थिति क्या है? (घ) क्या इन मेडिकल कॉलेजों में फेकल्टी की कमी और अधूरे भवन के कारण मान्यता मिलने में व्यवधान आ रहा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश के 05 नए मेडिकल कालेजों के पदों के लिए पदवार निकाली गई, विज्ञप्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) भरे गए पद एवं रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रदेश के 05 नए मेडिकल कालेज में से सिवनी, नीमच एवं मंदसौर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। श्‍योपुर एवं सिंगरौली में निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण है। (घ) राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्‍ली द्वारा मान्‍यता के संबंध में चिकित्‍सा महाविद्यालय के निरीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाता है। आयोग के निरीक्षण उपरांत मान्‍यता के संबंध में स्थिति स्‍पष्‍ट हो सकेगी।

शिक्षण संस्थानों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन न किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

17. ( *क्र. 2794 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पिछड़े, कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों को शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उन स्कूलों के नाम बतायें जहाँ आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मॉडल, उत्कृष्ट स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक विगत 5 वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं को आरक्षण नियम के अंतर्गत प्रवेश दिया गया है? यदि प्रवेश नहीं दिया गया तो क्या कारण है, कि‍ शिक्षण संस्थानों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया? क्या मॉडल, उत्कृष्ट स्कूलों में स्थापना वर्ष से आज तक भर्ती में आरक्षण का रोस्टर बनाया जाकर उसके अनुसार रिक्त पद विज्ञापित कर छात्र-छात्राओं की भर्ती की जायेगी? (ग) क्या उज्जैन जिले के मॉडल स्कूलों की कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक प्रति वर्ष रिक्त पदों पर आरक्षण नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं दिया जाता है? क्या आरक्षण नियमों का पालन नहीं करना शासन के नियमों की अवहेलना नहीं है? यदि है तो क्या दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मॉडल स्‍कूल एवं जिला स्‍तरीय उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में आरक्षण नियम लागू है। अन्‍य विद्यालयों में आरक्षण नियम लागू नहीं होते हैं। मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में आर.टी.ई. के तहत 25 प्रतिशत सीट पर प्रथम कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, शेष सीट में आरक्षण नियम लागू नहीं है। शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रदाय

[स्कूल शिक्षा]

18. ( *क्र. 2637 ) श्री सुनील उईके : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शासन के द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति स्‍वीकृत की जाती है? (ख) छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2021-22 से आज दिनांक तक किन-किन वर्गों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) एक साथ अध्‍ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नियमित रूप से प्रदान की जा रही है, किन्‍तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है? उक्‍त छात्रवृत्ति कब तक प्रदाय की जायेगी? जिनके कारण छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की गई है, उन जिम्‍मेदारों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है किन्तु अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों की (कक्षा 9 से 12 तक) छात्रवृत्ति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित MPTAAS पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की गाइडलाइन अनुसार विद्यार्थी को स्वयं आवेदन करना होता है एवं आवेदन के साथ डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आधार, आधार लिंक बैंक खाता एवं PFMS पंजीकृत होना अनिवार्य है। छात्र के आवेदन के पश्चात संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदनों का सत्यापन एवं स्वीकृति की कार्यवाही निरंतर की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मेडिकल कॉलेज दतिया एवं जिला अस्‍पताल के निर्माण/सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

19. ( *क्र. 1020 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दतिया जिला में दतिया मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्‍सालय, सिविल हॉस्पिटल, सी.एस.ई., पी.एच.सी. एवं सब हेल्‍थ सेंटर संचालित हैं? यदि हाँ, तो कहां-कहां क्‍या-क्‍या संचालित हैं? कृपया स्‍थान सहित विवरण देते हुए बतायें कि उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में कितने-कितने विशेषज्ञ एवं जांच परीक्षण हेतु मशीनें (उपकरण) और मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्‍टाफ सहित सुविधायें उपलब्‍ध हैं तथा कितने-कितने पदों पर डॉक्‍टर एवं विशेषज्ञ पदस्‍थ हैं तथा कितने-कितने टेक्नीशियन उपलब्‍ध हैं? कृपया स्‍वीकृत पद एवं उसके विरूद्ध पदों पर कार्य करने वाले स्‍टाफ की संस्‍थावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। क्‍या स्‍टाफ एवं जांच/परीक्षण की मशीनों की कमी को देखते हुए नये प्रस्‍ताव दिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करायें तथा विभाग द्वारा उक्‍त प्रस्‍तावों पर जनहित में क्‍या कार्यवाही की गई है? ">(ख) क्‍या मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्‍सालय, पी.एस.सी. में स्‍वच्‍छता एवं सुरक्षा हेतु सफाई कर्मियों एवं सुरक्षा गार्डों और कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर पर आउट सोर्स कर्मचारी रखे गये हैं? यदि हाँ, तो कितने स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने-कितने कर्मचारी, कहां-कहां नियुक्‍त किये गये हैं? कृपया अलग-अलग विवरण दें। उक्‍त कर्मचारियों की भर्ती एवं भौतिक सत्‍यापन किया जाता है? यदि हाँ, तो अधिकृत अधिकारी का नाम/पद की जानकारी देते हुए वर्ष 2019 से 2024 तक सभी की वर्षवार विस्‍तृत जानकारी दें। (ग) क्‍या मेडिकल कॉलेज/जिला अस्‍पताल एवं पी.एस.सी. में मरीजों की बढ़ती संख्‍या को देखते हुए वार्डों की आवश्‍यकता के साथ ही विशेषज्ञों की जरूरत है? यदि हाँ, तो क्‍या मेडिकल कॉलेज डीन, कलेक्‍टर, जिला स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण अधिकारी (C.M.O.) द्वारा प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रस्‍तावों की प्रतियां उपलब्‍ध करायें और यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या मेडिकल कॉलेज, जिला अस्‍पताल, पी.एस.सी. सिविल हॉस्पिटल, सी.एस.सी. सब हेल्‍थ सेन्‍टर पर मरीजों एवं उनके सहायकों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पलंग, पंखे, कूलर, .सी. सहित रैन बसेरा की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍थाएं की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी व्‍यवस्‍थाएं की गई हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। जी हाँ। दतिया जिले में उपस्थित संस्‍थाओं पर विशेषज्ञों एवं जांच परीक्षण हेतु मशीनें (उपकरण) मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्‍टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। स्‍टाफ एवं जांच परीक्षण की मशीनों से संबंधित कोई प्रस्‍ताव नहीं प्राप्‍त हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। कर्मचारियों का भौतिक सत्‍यापन संस्‍था में पदस्‍थ संस्‍था प्रभारी द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। /span>(ग) जी हाँ। डीन, क्‍लेक्‍टर एवं जिला स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

सिवनी मालवा एवं सुखतवा में संचालित सी.एम. राइज स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

20. ( *क्र. 1565 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सी.एम. राइज स्कूल सिवनी मालवा एवं सुखतवा में प्रत्येक की स्वीकृत राशि कितनी है? (ख) निर्माण पूर्ण होने की अवधि क्या है? (ग) वर्तमान में निर्माण की स्थिति क्या है? (घ) निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सी.एम. राईज स्‍कूल सिवनी मालवा की स्वीकृत राशि रू. 3450 लाख है एवं सुखतवा की स्वीकृत राशि रू. 3339.26 लाख है। (ख) सी.एम. राइज स्कूल सिवनी मालवा एवं सी.एम. राईज स्कूल सुखतवा के निर्माण का कार्यपूर्ण होने की अवधि निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध के अनुसार 18 माह है। (ग) सी.एम. राइज स्कूल सिवनी मालवा फिनिशिंग स्तर पर एवं सी.एम. राईज स्कूल सुखतवा फाउण्डेशन स्तर पर प्रगतिरत है। (घ) सी.एम. राइज स्कूल सिवनी मालवा दिनांक 15.09.2024 एवं सी.एम. राईज स्कूल सुखतवा दिनांक 28.08.2025 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

प्रदेश में संचालित सी.एम. राईज स्‍कूल

[स्कूल शिक्षा]

21. ( *क्र. 2504 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राईज स्‍कूल प्रारम्‍भ किये जाने में शासन की मंशा स्‍थानीय (संकुल स्‍तर) या 10 कि.मी. के विद्यार्थियों को गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा एवं परिवहन सुविधा देने की है? (ख) यदि हाँ, तो स्‍थानीय विद्यार्थियों के आलावा अन्‍य विद्यार्थियों को प्रवेश क्‍यों दिया जा रहा है? (ग) क्‍या मेरिट की जगह लॉटरी सिस्‍टम से प्रवेश दिए जा रहे हैं? क्‍यों कारण बताएं।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। /span>(ख) जानकारी उत्तरांश '''' अनुसार। (ग) जी हाँ। सी.एम. राइज योजनांतर्गत मेरिट आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रावधान नहीं है, विभिन्न कक्षाओं में यदि रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

परिशिष्ट - "तीन"

शिक्षकों को प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्‍नति वेतनमान का लाभ

[स्कूल शिक्षा]

22. ( *क्र. 2273 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के आदेशानुसार नवीन शैक्षणि‍क संवर्ग के शिक्षकों को पात्रता अनुसार प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्‍नति देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कटनी जिले में पात्र शिक्षकों को प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्‍नति किस-किस को प्रदाय की गयी एवं यह भी बताएं कि ऐसे कितने लोग पात्र हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं दिया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समय में डी.पी.सी. नहीं होने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या संबंधित शिक्षकों को लंबित क्रमोन्‍नति वेतनमान डी.पी.सी. के माध्‍यम से कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश '''' अनुसार। क्रमोन्नति का लाभ एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चार"

मिलावटी खाद्यान्‍न की रोकथाम

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

23. ( *क्र. 1851 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मिलावटी खा‌द्यान्‍न की बिक्री से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो मिलावटी खाद्यान्‍न की बिक्री रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास विगत 05 वर्षों में किए गए? (ख) क्या मिलावटी खाद्यान्‍न की बिक्री रोकने के लिए प्रशासनिक अमला है? यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग में कितने-कितने कर्मचारी उक्त कार्य में लगे हैं? विधानसभावार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उपलब्ध कर्मचारी आवश्यकतानुरूप हैं अथवा आवश्यकता से कम हैं? यदि आवश्यकता से कम तो शासन द्वारा उक्त कर्मचारियों की पूर्ति हेतु क्या-क्या प्रयास किए हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा मिलावटी पदार्थों की बिक्री रोकने हेतु सन 2020 से 2023 तक क्या कार्यवाही की, कितने स्थानों से सैम्पल लिए गए हैं, कितने सैम्पल फ़ैल हुए तथा किन-किन को सजा हुई है? सूची उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री को रोकने हेतु निरन्‍तर कार्यवाही की जा रही है। प्रश्‍न से संबंधित शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। मिलावटी खाद्यान्न की बिक्री रोकने के लिये विभागीय अमला है। वर्तमान में उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 36 स्वीकृत पद के विरूद्ध 17 पद भरे हुये हैं एवं 19 पद रिक्त हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद जिला स्तर पर स्वीकृत हैं। जिले के अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तहसीलवार/क्षेत्रवार कार्य आवंटन किया जाता है। प्रश्‍न से संबंधित शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उक्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा मिलावटी पदार्थों की बिक्री रोकने हेतु सन् 2020 से 2023 तक की गयी कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

किसानों को उपलब्‍ध सिंचाई सुविधाएं

[जल संसाधन]

24. ( *क्र. 2833 ) श्री केदार चिडाभाई डावर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदि‍वासी वि.स. क्षेत्र भगवानपुरा जिला खरगोन में जल संसाधन विभाग के तालाब, देजला देवाड़ा, बाणगंगा गारी गलतार, भउवाली एवं भीलाखेड़ी वर्षों पुराने हैं तथा इनसे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध है? (ख) क्‍या इन तालाबों में आज तक बनने के बाद जो नदी बहाव से आकर मिट्टी (गाद) भराव हो गया है, उसे नहीं निकाला गया है? (ग) क्‍या इन जलाशयों में जो मिट्टी का भराव हो गया है, जिसके कारण जलभराव क्षमता भी निर्माणाधीन समय से अब बहुत कम हो गई है एवं अंतिम कमाण्‍ड क्षेत्र के कृषकों को पानी सिंचाई हेतु नहीं मिल पाता है? (घ) उक्‍त तालाबों में कितनी मिट्टी का भराव हो गया है तथा कितनी जलभराव की मात्रा कम हुई है, क्‍या उक्‍त जलाशयों से गाद निकालने की योजना है? यदि नहीं, तो क्‍या कारण है? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, आदिवासी विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा जिला खरगोन में जल संसाधन विभाग द्वारा देजला देवाड़ा जलाशय (9000 हे.) बाणगंगा तालाब (596 हे.), गारीगलतार तालाब (1157 हे.), भड़‌वाली तालाब (415 हे.) एवं भिकारखेड़ी तालाब (917 हे.) लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से निर्मित है तथा सभी तालाबों से किसानों को पूर्ण सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। (ख) जी हाँ, तालाबों में निर्माण पश्चात् नदी/नाले के बहाव के साथ बहकर मिट्टी (गाद) आती है। जल संसाधन विभाग के परिपत्र क. निस/प्र.अ. 3484001/पी सी/10/भोपाल दिनांक 01.07.2011 के परिपालन में मिट्टी/गाद आज दिनांक तक नहीं निकाली गयी है। (ग) जी नहीं, इन जलाशयों में मिट्टी के भराव के कारण इनकी जीवित जल भराव क्षमता में कोई कमी परिलक्षित नहीं हुई है, परियोजनाओं की नहरों से अंतिम कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्‍त पानी प्रदाय किया जा रहा है। (घ) उतरांश '' अनुसार मिट्टी के भराव के कारण इनकी जीवित जल भराव क्षमता में कोई कमी परिलक्षित नहीं होना प्रतिवेदित है। म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग में विभागीय परिपत्र क. निस/प्र.अ.3484001/पी सी/10/भोपाल, दिनांक 01.07.2011 द्वारा जारी निर्देश "तालाबों से सिल्ट हटाया जाना पूर्णतः अव्यवहारिक कार्य है तथा निष्फल होने से शासकीय धन का अपव्यय है" के अनुसार तालाबों से गाद निकालने पर प्रतिबंध है। अत: मिटटी के भराव की मात्रा की गणना का प्रश्‍न नहीं है। वर्तमान में गाद निकालने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति का मुआवजा

[राजस्व]

25. ( *क्र. 2281 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन व उड़द एवं अन्य फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन राजस्‍व विभाग द्वारा कुल कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? जिलेवार जानकारी देने की कृपा करें। (ख) क्‍या मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सात/शा-8/2019/1580, दिनांक 17.11.2019 में किसानों की फसल क्षति हेतु स्वीकृत राशि का नियम अनुसार 25 प्रतिशत प्रथम किश्‍त के रूप में वितरीत किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो कितनी राशि किसानों को भुगतान की गई? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या शेष राशि प्रदेश के किसानों को भुगतान कर दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि कितनी किस्तों में प्रदान की गई? जिलेवार, तहसीलवार सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। (घ) यदि फसल क्षतिपूर्ति की शेष राशि किसानों को अभी तक नहीं दी गई है तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा यह राशि किसानों को कब तक भुगतान की जायेगी? (ड.) उपरोक्‍त प्रश्‍न के संदर्भ में गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम सम्मिलित किये गये थे? जहां मुआवजा राशि का वितरण किया गया? तहसीलवार, ग्रामवार, कृषकवार स्‍वीकृत राशि, भुगतान राशि व शेष राशि की सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) पत्र क्रमांक सात/शा-8/2019/1580, दिनांक 27.11.2019 द्वारा जिला खरगौन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, हरदा, सीहोर, छतरपुर, देवास, टीकमगढ, उज्‍जैन, गुना, रायसेन, अशोकनगर, रतलाम, दमोह, होशंगाबाद, पन्‍ना, खण्‍डवा, निवाड़ी, सागर, धार एवं नरसिंहपुर को फसल क्षति के प्रकरणों में स्‍वीकृत राशि का 25 प्रतिशत प्रथम किश्‍त के रूप में वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। (ग) जी नहीं। (घ) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

 

 







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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


राजस्‍व अभिलेख में हेरा-फेरी कर भूमि का विक्रय

[राजस्व]

1. ( क्र. 21 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम उत्तमपुरा राजस्व मंडल टीकमगढ़ तहसील व जिला-टीकमगढ़ की भूमि खसरा नं. 87 कुल रकबा 15.46 एकड़ पर सन् 1967 से सन् 1977 तक भग्गू तनय रत्ना बुनकर सेवारत चौकीदार का नाम दर्ज रहा? (ख) क्या राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर उक्त भूमि के पट्टे दर्ज किये गये और फिर उन प‌ट्टों को धारा 115 भूरा.सं. का उल्लंघन कर विक्रय कर दिया और भू-माफियाओं ने क्रय कर ली? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक एम.एल.ए./टी.के.जी.I-250/2024 (ग) दिनांक 26.03.2024 कलेक्टर टीकमगढ़ को दिया तो कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (घ) वर्तमान में प्रश्‍नांश (क) में वर्णित भूमि पर किसका नाम दर्ज है कैसे दर्ज हुआ किन-किन राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत रही? कब तक उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पट्टे जारी किये गये है। कलेक्टर महोदय की अनुमति उपरान्त उक्त भूमि विक्रय हुई है। (ग) प्रकरण में विस्तृत जांच की आवश्यकता होने से कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) 1 - ग्राम उत्तमपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 87/1 रकबा 0.1620 हैक्टयर पर रामदास, अच्छू, कमल पुत्र पुनुआ पता टीकमगढ़ का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। 2- ग्राम उत्तमपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 87/2/1 रकबा 2.0230 हैक्टयर पर महेश गिरी पुत्र नाथूराम गिरी पता रौरईया दरवाजा टीकमगढ़ का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। 3- ग्राम उत्तमपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 87/2/2 रकबा 2.0230 हैक्टयर पर दुर्गा प्रसाद दीक्षित पुत्र आशाराम दीक्षित पता इन्द्रपुरी कालौनी टीकमगढ़ का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। 4- ग्राम उत्तमपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 87/3 रकबा 2.0230 हैक्टयर पर संजय कुमार तनय अशोक कुमार जाति बुखारिया पता निवासी टीकमगढ़ का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। 5- ग्राम उत्तमपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 87/4 रकबा 2.0280 हैक्टयर शासकीय बंजर दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरो पर आदेशानुसार प्रविष्टियां दर्ज है। अधिकारियों के मिलीभगत की जानकारी नहीं है। कार्यवाही का प्रश्‍न नहीं उद्भूत होता है।

टीकमगढ़ जिलांतर्गत चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

2. ( क्र. 22 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में हमेशा चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी रही है? उदाहरण के लिए निश्‍चेतना विशेषज्ञ जिला टीकमगढ़ को उपलब्ध नहीं है और यदि है तो प्रति मरीज दो हजार रूपये जिला चिकित्सालय में ही भुगतान किया जा रहा है, ऐसा क्यों? (ख) प्रश्‍नांश "क" में वर्णित निश्‍चेतना विशेषज्ञ को विगत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई है? चिकित्सक का नाम सहित भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम बतायें। (ग) क्या जिला चिकित्सालय में निश्‍चेतना विशेषज्ञ तो है लेकिन वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और सिविल सर्जन द्वारा बाहर से प्रति मरीज राशि देकर निश्‍चेतना विशेषज्ञ बुलाया जाता है? (घ) निश्‍चेतना विशेषज्ञ पदस्थ होने पर भी पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने व अनुशासनहीनता करने पर चिकित्सक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, जिले में कार्यरत विशेषज्ञ/चिकित्सकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ निश्‍चेतना विशेषज्ञ के 03 पद स्वीकृत एवं 01 विशेषज्ञ कार्यरत है। आकस्मिक आवश्यकतानुसार निजी निश्‍चेतना विशेषज्ञ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित राशि रूपये 2000/- का मानदेय का भुगतान किया जाकर सेवायें ली जाती हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। पदस्थ निश्‍चेतना विशेषज्ञ द्वारा निश्‍चेतना संबंधी कार्य संपादित किए गए हैं, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिला चिकित्सालय में एकमात्र निश्‍चेतना विशेषज्ञ उपलब्ध होने से कार्य अधिकता एवं आकस्मिकता की स्थिति में प्रायवेट निश्‍चेतना विशेषज्ञ की सेवा ली जाती हैं। (घ) जिला चिकित्सालय में पदस्थ निश्‍चेतना विशेषज्ञ के कार्य का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। वर्तमान में कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं है।

स्वास्थ सुविधाओंहेतु डॉक्टरों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

3. ( क्र. 159 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बंडा में नवनिर्मित 30 बिस्तरीय सिविल अस्पताल फोरलाइन बाईपास पर स्थित है? (ख) क्या आसपास आबादी नहीं होने से भवन व मंहगें चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा हेतु परिसर की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है? (ग) क्या विभाग बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करेगा? (घ) क्या बंडा में पी.एम.हाउस में शव रखने हेतु आवश्यक उपकरण क्रय किये गये है अगर हाँ तो कब, बिल की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। (ड.) क्या शव रखने के लिये जो उपकरण क्रय किये गये है उन्हें मई 2024 तक उपयोग में नहीं लाया गया है? (च) अगर उपकरण क्रय किये गये है तो उपयोग नहीं लाये जाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं? (छ) नवनिर्मित सिविल अस्पताल परिसर में पी.एम.हाउस का निर्माण नहीं किया गया है? (ज) क्या उपलब्ध पी.एम.हाउस की दूरी अस्पताल से लगभग 4 किमी दूर होने से असुविधाजनक है? (झ) क्या विभाग नवीन सिविल अस्पताल परिसर में पी.एम.हाउस का निर्माण एवं एन.आर.सी. की स्थापना करवाने की स्वीकृत देने की कृपा करेंगे? अगर हाँ तो इसकी प्रक्रिया हेतु कितना समय अपेक्षित है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ, नवनिर्मित 50 बिस्‍तरीय सिविल अस्पताल बंडा फोरलाईन बाईपास पर स्थित है। (ख) सुरक्षा व्यवस्था हेतु अस्पताल में गार्ड इत्यादि की व्यवस्था है, किन्तु अतिक्रमण रोकने के लिए बाउण्ड्रीवॉल की आवश्यकता है। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्‍यकता अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा। (घ) जी हाँ। दिनांक 19.03.2024 को क्रय किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) क्रय किये उपकरणों को उपयोग में लाया जा रहा है। (च) उत्‍तरांश (ड.) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (छ) जी नहीं। (ज) वर्तमान में संचालित पी.एम.हाउस का निर्माण लगभग 04 वर्ष पूर्व कराया गया था, इसके संचालन में कोई असुविधा नहीं है। (झ) वर्तमान में पी..एम.हाउस संचालित है, अतः नवीन पोस्टमार्टम भवन के निर्माण की कोई कार्ययोजना नहीं है, वर्तमान में एन.आर.सी. संचालित हो रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मेडि‍कल कॉलेज में अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍थायें

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

4. ( क्र. 236 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडि‍कल कॉलेज जबलपुर में आसपास के 6 से 7 जिलो के मरीज ईलाज कराने के लिये आते हैं? (ख) क्‍या मरीजों की संख्‍या की तुलना में डॉक्‍टर्स, नर्स एवं अन्‍य स्‍टाफ कम होने के कारण मरीजों को दो-तीन दिन तक इंतजार करना पड़ता है? (ग) क्‍या मरीजों को समय पर इलाज मिल सके अत: अतिरिक्‍त व्‍यवस्‍थायें (विस्‍तार) करने की योजना है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या व्‍यवस्‍थायें की जावेगी एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) चिकित्‍सकों द्वारा मरीजों को समग्र उपचार उपलब्‍ध कराया जा रहा हैं। (घ) उत्‍तरांश () के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

डॉक्‍टरों की कमी की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

5. ( क्र. 436 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बल्‍देवगढ़, खरगापुर, पलेरा में डॉक्‍टरों की कमी के चलते आमजनता को स्‍वास्‍थ्‍य लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्‍या डॉक्‍टरों की कमी की पद पूर्ति कब तक करा दी जावेगी। (ख) क्‍या डॉक्‍टरों की कमी के कारण मरीजों को मात्र रिफर कर दिया जाता है और कभी-कभी मरीजों के घटना घट कर काल के गाल में समा जाते हैं इसलिए बल्‍देवगढ़, खरगापुर, पलेरा में अतिशीघ्र डॉक्‍टरों के रिक्‍त पदों को भरे जाने हेतु आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या खरगापुर में मात्र एक ही डॉक्‍टर अपनी सेवायें दे रहे हैं कितने पद रिक्‍त हैं और कितने भरे हुये हैं तथा महिला चिकित्‍सक खरगापुर, बल्‍देवगढ़, पलेरा में कितने हैं, कितने पद स्‍वीकृत हैं संपूर्ण जानकारी से अवगत करायें तथा चिकित्‍सक एवं महिला चिकित्‍सकों की कमी की पूर्ति करें, जिससे क्षेत्र की आमजनता को स्‍वास्‍थ्‍य लाभ प्राप्‍त हो सके और अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में 14 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई थी इनमें से 01-01 चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर, बल्देवगढ़ एवं पलेरा में भी पदस्थ किए गए हैं। नियमित विशेषज्ञ/चिकित्सकों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति एवं अन्य सहायक स्टाफ की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर की जाती है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी संविदा के तहत् नियुक्ति की जाती है। प्रश्‍नांश में वर्णित संस्थाओं में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों द्वारा केवल गंभीर मरीजों को ही हायर सेंटर पर रेफर किया जाता है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही उत्तरांश '''' अनुसार निरंतर की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, खरगापुर में 02 चिकित्सक कार्यरत हैं, डॉक्टर के पदों संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। महिला चिकित्सक के नाम से विभाग अंतर्गत पद स्वीकृत नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्देवगढ़, खरगापुर एवं पलेरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक-एक पद स्वीकृत वर्तमान रिक्‍त है। स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में पद रिक्तता है। पदवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही चिकित्सक/विशेषज्ञ की उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है, उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति एवं बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति भी निरंतर की जाती है। उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा आमजन को निरंतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

शासकीय विभागों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[राजस्व]

6. ( क्र. 455 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधान सभा क्षेत्र केवलारी एवं सिवनी जिले के विभिन्‍न शासकीय विभागों में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं? इन स्‍वीकृत पदों में कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं? इन रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ख) क्‍या वर्तमान में केवलारी विधान सभा एवं सिवनी जिले में विभिन्‍न विभागों में कार्यरत कर्मचारी पदाधिकारियों को अतिरिक्‍त पद दिए गए हैं? यदि दिए गए हैं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त रिक्‍त पदों के लिए प्रदेश में उम्‍मीदवारों की कमी है। यदि नहीं, तो लाखों की संख्‍या में शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि हाँ, तो इन्‍हें रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्‍भ की जायेगी या नहीं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय /span>में रखे परिशिष्टपर अनुसार है। (ख) जी हाँ, पदोन्‍नति में आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रचलित न्‍यायालयीन प्रकरण के अनुक्रम में शासन द्वारा पदोन्‍नति की कार्यवाही नहीं होने तथा पद रिक्‍त होने से रिक्‍त पदों पर समकक्ष/कनिष्‍ठ कर्मचारियों को प्रभार दिया जाकर कार्य लिये जा रहे हैं। (ग) विभाग के अंतर्गत रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु जिलों से प्राप्‍त मांग पत्र अनुसार वर्ष 2022-23 में रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्‍डल भोपाल द्वारा चयन परीक्षा आयोजित कर चयनित अभ्‍यर्थियों की मेरिट सूची संबंधित जिलों को प्रेषित की जा चुकी है, चयनित अभ्‍यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही जिला स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि का आवंटन

[राजस्व]

7. ( क्र. 510 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत बिलहरी में माध्यमिक शाला के सामने शासकीय भूमि, जो मुख्य मार्ग नौगांव महोबा पर स्थित है तत्कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी को आवंटित की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो, स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराये? यदि नहीं, तो उक्त भूमि पर किसके द्वारा अवैधानिक तरीके से कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो उक्त अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या उक्त भूमि पर अवैध निर्माण को शासन द्वारा राजसात कर अपने आधिपत्य में लिया गया है? यदि नहीं, तो आधिपत्य में लिया जावेगा अथवा जमीनदोज किया जावेगा? समय-सीमा बताये?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित भूमि न्‍यायालय कलेक्‍टर छतरपुर के प्र.क्र. 07/अ-65/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 17/05/1996 के अनुसार ग्राम पंचायत बिलहरी के लिये आबादी घोषित की गई है। उक्‍त भूमि पर 07 व्‍यावसायिक दुकानों का निर्माण अवैधानिक रूप से श्री रतिराम अनुरागी तनय हल्‍काई कोरी हाल निवासी ग्राम बिलहरी द्वारा किया गया है। (ग) उक्‍त भूमि ग्राम पंचायत बिलहरी के आबादी हेतु सुरक्षित है जिसमें रतिराम अनुरागी द्वारा आवासीय स्‍वीकृति प्राप्‍त कर अवैधानिक रूप से व्‍यावसायिक प्रयोजन से दुकानों का निर्माण कराया जाना पाये जाने से तहसीलदार नौगांव के प्र.क्र. 1/अ-68/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 24/02/2022 के पालन हेतु ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में /span>वैधानिक कार्यवाही हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव को निर्देशित किया गया। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव द्वारा पत्र क्रमांक 1966 दिनांक 02/07/2024 द्वारा सचिव को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत अधिनियम अंतर्गत पदेन कर्तव्‍य का पालन न करने एवं तहसीलदार के आदेश का पालन न करने एवं शासकीय भूमि का दुरूपयोग व्‍यक्ति विशेष के हित में करने के कारण तत्‍कालीन सचिव रविशंकर द्विवेदी को कलेक्‍टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 123/स्‍थापना/2024 दिनांक 03/07/2024 से तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव द्वारा पत्र क्रमांक 1976 दिनांक 03/07/2024 के माध्‍यम से मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर को तत्‍कालीन/वर्तमान सरपंच के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंर्तगत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। (घ) जी नहीं। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव द्वारा पत्र क्रमांक 1966 दिनांक 02/07/2024 द्वारा सचिव को /span>उपरोक्‍त अवैध निर्माण हटाने हेतु निर्देशित किया गया है।

विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

[स्कूल शिक्षा]

8. ( क्र. 606 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत हाई./हा.से. विद्यालयों की जमीनों/आराजियों की जानकारी दें, /span>किन-किन विद्यालयों की जमीनों पर किनके-किनके द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है? पूर्ण जानकारी अभिलेखों/खसरे की प्रति सहित दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विद्यालयों की आराजियों पर हुये अतिक्रमण को अभी तक क्‍यों नहीं हटाया गया है? (ग) शा..मा.वि. कन्‍या बिरसिंहपुर का उन्‍नयन 2008 में हुआ तब एक एकड़ बीस डिसमिल जमीन 2008 में दी गई थी, छात्राओं की संख्‍या बढ़कर 1700 से जयादा हो गई तब विद्यालय के तत्‍कालीन द्वारा अपने भूमाफिया रिश्‍तेदारों के हित में 35 डिसमिल जमीन विद्यालय के हक से वापस कर दी गई, क्‍या इसे वापस दिलायेंगे तथा क्‍या ऐसे विद्यालय के गैर जिम्‍मेदार कन्‍याओं के प्रति द्रोही प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होनी चाहिये? यदि हाँ, तो कब तक। (घ) कन्‍या हा.से. स्‍कूल बिरसिंहपुर परिसर स्‍टेट हाइवे 52 में है बाजार के पास है, वहां की जमीन का रेट पांच हजार रूपये फिट है, क्‍या 85 डिसमिल जमीन में 1700 बच्चियों का स्‍कूल भवन बन जायेगा? जबकि स्‍कूल परिसर में दो एकड़ से ज्‍यादा शासकीय जमीन भू-माफियाओं के कब्‍जे में है क्‍या उसे खाली कराकर जमीन कन्‍या हा.से. बिरसिंहपुर को दे सकेंगे? उक्‍त विद्यालय का उन्‍नयन प्राथमिक से माध्‍यमिक से हाईस्‍कूल से हा.से. में हुआ है किन्‍तु भवन आज भी प्राथमिक वाला 60X62 का ही है, क्‍या यह होना चाहिये?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा अंतर्गत शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश () अनुसार शालाओं में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। शास. उ.मा.वि. कन्या बिरसिंहपुर का उन्नयन हायर सेकेण्डरी के रूप में वर्ष 2008 में हुआ था, उन्नयन के पूर्व ही शास. हाईस्कूल कन्या बिरसिंहपुर के लिए न्यायालय कलेक्टर सतना के आदेश पृ.क्र./1267/चार.आर./2006 दिनांक 20.11.2006 के द्वारा मौजा बिरसिंहपुर की शासकीय आराजी सर्वे क्रमांक 12/1 ख रकबा 0.60 एकड़, आर.बी.सी. 4 की कण्डिका 36 के तहत निःशुल्क इस शर्त पर अंतरित की गई थी कि उक्त अंतरण मा. प्रथम अपर जिला न्यायधीश सतना के प्रकरण क्रमांक एन.जे.सी.2/06 में पारित निर्णय के अध्याधीन होगा। आदेश दिनांक 10.11.2006 से आराजी नंबर 12/1ख रकबा 0.95 एकड़ व आ.नं. 12/1 ग रकबा 0.25 एकड़ कुल 1.20 एकड़ भूमि हाईस्कूल के लिए आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन आदेश को न्यायालय कलेक्टर सतना के संशोधित आदेश क्रमांक/4/19 (111)/2006-2007 दिनांक 02.01.2007 में संशोधित करते हुए आ.नं. 12/1ख का अंश रकबा 0.35 एकड़, .नं. 12/1 ग का अंश रकबा 0.25 एकड़ कुल 0.60 एकड़ संशोधित किया गया। आदेशों की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार। संस्था में कक्षा 01 से 12वीं तक 989 छात्रायें अध्ययनरत हैं, स्थानाभाव के कारण शाला दो पालियों में संचालित होती है। शाला के लिए आवंटित भूमि व उसे वापस लिये जाने के लिए प्राचार्य उत्तरदायी नहीं हैं अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है। (घ) शास. उ.मा.वि. कन्या बिरसिंहपुर के पास जमीन के बाजार रेट की जानकारी विभाग को नहीं है। शाला में छात्रों के लिए नवीन भवन की आवश्यकता है किन्तु संस्था के लिए 0.85 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है, इस सत्र में संस्था में 989 छात्रायें अध्ययनरत हैं, तहसीलदार बिरसिंहपुर के पत्र क्रमांक/138/../बिर./विस/2024 दिनांक 23.06.2024 द्वारा लेख किया है, कि शास.उमावि कन्या बिरसिंहपुर की भूमि में अतिक्रमण नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'तीन' अनुसार है।

विद्यालयों में कर्मचारियों की पदस्‍थापना एवं मूल दायित्‍वों का निर्वहन

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 607 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा में संचालित प्राथ./मा./हाई./हा.से. विद्यालयों में स्वीकृत पद संरचना के मान से पदस्थ अमले की पूर्ण जानकारी विद्यालयवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विद्यालयों में स्वीकृत पद के मान से वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या अत्यधिक है, जिस कारण प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जाता है एवं कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ अतिथि शिक्षक भी भर्ती नहीं हो पाते हैं जिसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है? साथ ही क्या स्वीकृत पद के मान से कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों का संलग्नीकरण भी शासन के प्रतिबंध के बावजूद अन्य स्थानों पर किया गया है? ऐसे कर्मचारियों की सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की पदपूर्ति किये जाने की शासन की क्या योजना है? चित्रकूट विधानसभा सहित जिले के समस्त संलग्नीकरण कब तक समाप्त कर दिये जायेंगे? शासन प्रतिबंध के बावजूद इस प्रकार के संलग्नीकरण किये जाने के लिये उत्तरदायी कौन है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में चित्रकूट विधानसभा में विद्यालयों में रिक्त पदों की पदपूर्ति कब तक कर दी जायेगी? क्या चालू सत्र जुलाई-अगस्त 2024 तक पद पूर्ति कर दी जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।J(ख) अतिथि शिक्षक शालाओं में रिक्त पदों पर शैक्षणिक व्यवस्था हेतु शासन के प्रावधान अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण किया जाकर शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्‍िचत की जाती है। स्वीकृत पद के मान से कर्मचारियों/शिक्षकों के संलग्नीकरण की स्थिति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं उच्च पद प्रभार से पद पूर्ति कार्यवाही प्रचलित है। चित्रकूट विधानसभा सहित जिले में संलग्नीकरण की स्थिति नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं/अन्‍य संस्‍थाओं को जारी राशि की समीक्षा

[संस्कृति]

10. ( क्र. 655 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍य प्रदेश में संस्‍कृति विभाग द्वारा कौन-कौन से जिलों में स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं/अन्‍य संस्‍थाओं में वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी रा‍शि का व्‍यय, किया गया कार्य एवं राशि का विवरण दें तथा गाइड-लाइन उपलब्ध करावें। (ख) छतरपुर जिले में स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं को जो कार्य दिये गये उनकी विभागीय अधिकारियों ने विधिवत समीक्षा की यदि हाँ, तो रिपोर्ट की प्रति दें? (ग) क्‍या राज्‍य शासन द्वारा स्‍वयं सेवी संस्‍थाओं को राशि जारी की गई लेकिन उस राशि का सही उपयोग न होकर कागजों में खाना पूर्ति कर दुरूपयोग किया गया? (घ) यदि नहीं, तो इसके, कौन-कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है उनके पद, नाम सहित जानकारी दें?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) संस्‍कृति विभाग द्वारा संचालित अशासकीय संस्‍थाओं को अनुदान योजना अंतर्गत प्रश्‍नांश अवधि में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिये दिनांक 27/05/2022 तथा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 27/04/23 को जारी अनुदान स्‍वीकृति आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार। प्रश्‍नांश अवधि में उक्‍त अनुदान योजना के संचालन एवं विनियमन के संबंध में जारी नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार संचालित योजना के अंतर्गत अशासकीय संस्‍थाओं को अनुदान राशि उपलब्‍ध कराई जाती है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में छतरपुर जिले से कुल दो संस्‍थाओं के आवेदन प्राप्‍त हुए, जिनमें से संर्वागीण महिला विकास समिति, छतरपुर को अनुदान समिति की अनुशंसा पर रू. 10 हजार का अनुदान स्‍वीकृत किया गया। उक्‍त अनुदान योजना हेतु निर्धारित मापदण्‍ड अनुरूप अशा. संस्‍थाओं को वित्‍तीय वर्ष विशेष के लिए अनुदान हेतु प्राप्‍त आवेदन के साथ, संस्‍था को विभाग द्वारा विगत तीन वित्‍तीय वर्षों में स्‍वीकृत अनुदान राशि के उपयोग के प्रमाणीकरण हेतु चार्टेड अकाउन्‍टेन्‍ट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षित आय-व्‍यय पत्रक के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र, सोसायटी रजिस्‍ट्रेशन अधिनियम की धारा 27-28 के अंतर्गत प्रस्‍तुत जानकारी आदि दस्‍तावेज संलग्‍न कर प्रस्‍तुत करना अपेक्षित होता है। अशासकीय संस्‍थाओं से प्राप्‍त अनुदान आवेदन प्रस्‍तावों पर, शासन द्वारा गठित अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाकर, अनुदान राशि स्‍वीकृति की अनुशंसा की जाती है। विभाग से अनुदान प्राप्‍त संस्‍था द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन के दस्‍तावेजीय परीक्षण की व्‍यवस्‍था प्रचलित है। (ग) प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्‍क सोनोग्राफी की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

11. ( क्र. 675 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सभी निजी सोनोग्राफी सेंटर्स पर नि:शुल्‍क सोनोग्राफी कराने की सुविधा दी गई है? (ख) क्‍या जबलपुर जिले के सभी सेंटर्स में नि:शुल्‍क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने सेंटर्स में सुविधा दी जा रही है? (ग) निजी सेंटर्स में सोनोग्राफी की कितनी फीस है एवं शासन द्वारा प्रति केस कितनी राशि का भुगतान करने का प्रावधान है? (घ) क्‍या निजी सेंटर्स की फीस अधिक होने एवं शासन से कम राशि मिलने के कारण निजी सेंटर्स नि:शुल्‍क सोनोग्राफी की सुविधा नहीं दे रहे हैं?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। जबलुपर जिले के 10 निजी सोनोग्राफी सेंटर्स में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। (ग) निजी सेंटर्स में सोनोग्राफी फीस का निर्धारण सेंटर द्वारा स्वयं किया जाता है। शासन द्वारा अधिकतम रू.500/- प्रति केस के मान से भुगतान का प्रावधान है। (घ) जी नहीं। शासन द्वारा निजी सोनोग्राफी सेंटर्स में सोनोग्राफी हेतु अधिकतम रू.500/- प्रति केस का प्रावधान है, जिन निजी सोनोग्राफी सेंटर्स से सहमति प्राप्त हुई है उनके द्वारा निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तहसीलों के स्‍कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

12. ( क्र. 703 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2014 के बाद प्रश्‍न दिनांक दतिया जिले की सेंवढ़ा एवं इंदरगढ़ तहसीलों में £2325;ौन-कौन से स्कूलों को अपग्रेड किया गया है वर्षवार आदेश की छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध काराई जाये। (ख) उक्त अपग्रेड स्कूलों में भवनों की क्या उपलब्धता है किन-किन स्कूलों के लिए भवन कितनी-कितनी लागत राशि के भवन स्वीकृत हुये हैं तथा किन-किन स्कूलों के भवन स्वीकृत होना शेष हैं सूची उपलब्ध कराई जाये। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित अपग्रेड वाले स्कूलों में कौन-कौन से स्कूलों के भवनों का निर्माण कब पूर्ण हुआ तथा कौन-कौन से भवन निर्माणाधीन है जो भवन निर्माणाधीन है उनके कार्य पूर्ण होने की अनुम‍ानित अवधि है कब तक पूर्ण कराये जायेंगे टेंडर दस्तावेज की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) से (ग) प्रश्‍नांकित दिनांक में संबंधित क्षेत्रों में प्राथमिक शाला से माध्‍यमिक शाला में अपग्रेड नहीं की गई है। हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मातृत्व सहायता राशि का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

13. ( क्र. 718 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा प्रसूति के बाद दी जाने वाली मातृत्व सहायता योजना की राशि नहीं दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो कितनी अवधि से मातृत्व सहायता योजना की राशि नहीं दी गई है तथा इसका क्या कारण है? (ग) क्या इस ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों की कठिनाई को देखते हुए तत्काल मातृत्व सहायता योजना की राशि देने की व्यवस्था करेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मातृत्व सहायता योजना नाम से कोई भी योजना का संचालन नहीं किया गया है। विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को बजट उपलब्धता के आधार पर योजना अन्तर्गत राशि प्रदान की जा रही है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश () के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नामांतरण के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

14. ( क्र. 790 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में नामांतरण के ऐसे कितने प्रकरण हैं जो आवेदन करने के बाद से छ: माह या उससे अधिक अवधि से लंबित हैं? नामांतरण में विलम्ब का क्या कारण है? (ख) ऐसे प्रकरण हैं जिनमें नामांतरण होने के बाद हितग्राहि‍यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पावती में क्रेता के साथ विक्रेता के नाम दर्ज किए जाने का ऐसा कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियमावली प्रस्तुत करें? (ग) क्या सरकार उपरोक्त सभी प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण करने का आदेश करेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दो तहसील सौंसर एवं मोहखेड़ आते है। तहसील सौंसर पांढुर्णा जिले में स्थित है। तहसील मोहखेड़ छिन्‍दवाड़ा जिले का भाग है एवं तहसीलदार न्‍यायालय मोहखेड़ का कार्यक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र सौंसर के अंतर्गत आता है। तहसीलदार न्‍यायालय मोहखेड़ में नामांतरण के कुल 690 प्रकरण प्राप्‍त हुए जिनमें से 453 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। उनमें से 06 माह से अधिक अवधि का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।J(ख) नामांतरण होने के बाद पावती में क्रेता के साथ विक्रेता का नाम दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) प्रकरण में निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित है, नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। उत्‍तरांश () में प्रकरण लंबित नहीं होने से पृथक से आदेश देने की आवश्‍यकता नहीं है।

नवगठित पांढुर्णा जिले को संसाधनों का प्रदाय

[राजस्व]

15. ( क्र. 798 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सितंबर 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पांढुर्णा के नये जिले के रूप में अस्तित्व में आने के बाद इस जिले को कौन-कौन से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गये? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा बजट में नये जिले के विकास हेतु किस किस कार्य के लिए क्या-क्या प्रावधान किया गया है? (ग) पांढुर्णा को जिला मुख्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी संसाधन कब तक मिल सकेंगे ताकि नया जिले के गठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके? (घ) क्या नए जिले को बजट में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान है यदि हाँ, तो बजट कब तक दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) राजस्‍व विभाग के आदेश क्रमांक एफ /span>1-11/0021/2023/सात-4 दिनांक 06.10.2023 द्वारा नवीन सृजित जिला पांढुर्णा के जिला कार्यालय हेतु सेट अप स्‍वीकृत किया गया है। चार नवीन वाहनों के क्रय की स्‍वीकृति प्रदान की गई है तथा आवर्ती व्‍यय हेतु नियमित मदों में राशि उपलब्‍ध कराई गई है। (ख) विभाग से प्राप्‍त होने वाले नियमित बजट प्रावधान से कार्यों की प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार जिले के विकास हेतु कार्यवाही की जाती है। (ग) जिला मुख्‍यालय की आवश्‍यकता के संबंध में कलेक्‍टर से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। वित्‍तीय वर्ष 2023-2024 में कलेक्‍टर कार्यालय पांढुर्णा को रूपये 93,00,000/- एवं वित्‍तीय वर्ष 2024-2025 के प्रथम चार माह हेतु रूपये 13,89,110/- का बजट आवंटन उपलब्‍ध कराया गया है।

विभागीय योजनाएं एवं शासकीय सेवकों के कार्य

[स्कूल शिक्षा]

16. ( क्र. 819 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक-11/09/2016 कटनी प्रवास के दौरान जनदर्शन कार्यक्रम में विकासखंड-ढ़ीमरखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया डाइसकोड-23380616201 के हाईस्कूल में उन्नयन की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो घोषणा की पूर्ति की गयी? हाँ, तो किस प्रकार? नहीं तो क्यों? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के संबंध में पत्र क्रमांक-मुमभ्र/उन्नयन/2016/4104 दिनांक-30/09/2016 से आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषित पत्र की कंडिका-06 में विकासखंड ढ़ीमरखेड़ा के शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया के हाईस्कूल में उन्नयन हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र की कंडिका-06 के अनुरूप की गयी कार्यवाही से अवगत कराइए। (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा पत्र क्रमांक/उन्नयन/योजना/RMSA/2018/1052, दिनांक-01/06/2018 एवं माननीय सांसद श्रीमती हिमांद्रि सिंह के पत्र दिनांक28/08/2023 के संदर्भ में कलेक्टर कटनी द्वारा पत्र क्रमांक-समग्र-शिक्षा/उन्नयन/2023/6638, दिनांक-04/09/2023 से आयुक्त लोक शि‍क्षण को त्रुटि सुधार विषयक पत्र प्रेषित किया गया था? हाँ, तो क्या पत्रानुसार त्रुटि सुधार किया गया? हाँ, तो विवरण दीजिये, यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश '''' /span>से '''' के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम खम्हरिया की शामाशाला डाइस कोड-23380112301 के त्रुटिवश किए गए उन्नयन के बजाय विकासखंड ढ़ीमरखेड़ा के ग्राम खम्हरिया के शासकीय माध्यमिक शाला डाइस कोड-23380616201 का उन्नयन किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कार्यालय कलेक्टर कटनी का पत्र क्रमांक 6638 दिनांक 04.09.2023/जिला शिक्षा अधिकारी कटनी का पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 01.06.2018 में जनदर्शन कार्यक्रम में की गई घोषणा का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2016 में सी.एम. डैशबोर्ड से प्राप्त सूची में शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया (खमतरा) की घोषणा का उल्लेख नहीं है। माननीय विधानसभा सदस्य श्री मोती कश्यप जी के प्रस्ताव पर मा. शिक्षा मंत्री जी, की अनुशंसा उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी, के अनुमोदन पर म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 44-10/2028/20-2 दिनांक 23.05.2018 द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला खम्हरिया विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी डाइसकोड 23380112301 का हाईस्कूल में उन्नयन आदेश जारी किया गया था। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। उत्तरांश "क" अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला शिक्षा अधिकारी कटनी का पत्र क्रमांक/योजना/उन्नयन/ आरएमएसए/2018/1052 दिनांक 01.06.2018 एवं माननीय सांसद श्रीमती हिमांद्रि सिंह के पत्र दिनांक 28.08.2023 एवं कलेक्टर कटनी का पत्र क्रमांक 6638 दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रेषित पत्र में त्रुटि सुधार का उल्लेख किया गया है। शाला का उन्नयन बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। (घ) उत्तरांश () अनुसार। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

सी.एम. राइज, /span>नर्मदापुरम हेतु भूमि आवंटन

[राजस्व]

17. ( क्र. 882 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी, नर्मदापुरम द्वारा कलेक्‍टर, नर्मदापुरम को आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर आवेदन कर सी.एम. राइज स्‍कूल हेतु नर्मदापुरम में भूमि आवंटन हेतु वर्ष 2023 में आवेदन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या सीएम राइज स्‍कूल हेतु भूमि आवंटन किया गया है? (ग) क्‍या कलेक्‍टर नर्मदापुरम द्वारा बिना विभागीय स्‍वीकृति के ग्राम पंवारखेड़ा में कन्‍या शिक्षा परिसर, नर्मदापुरम संभागीय आवासीय परिसर एवं उत्‍कृष्‍ट विद्यालय, सोहागपुर हेतु भूमि का आवंटन किया गया? (घ) सी.एम. राइज स्‍कूल, नर्मदापुरम को भूमि आवंटन कब तक किया जावेगा? ड.) क्‍या लंबे समय से भूमि आवंटन न होने के कारण सीएम राइज स्‍कूल के भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) ग्राम पंवारखेड़ा में कन्या शिक्षा परिसर के लिये सहायक आयुक्त आदिवासी नर्मदापुरम के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण तथा ग्राम खोजनपुर में संभागीय आवासीय परिसर के लिये भूमि सुरक्षित करने का आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की सहमति की प्रत्याशा में कलेक्टर, नर्मदापुरम द्वारा किया गया है। वर्तमान में उत्कृष्ट विद्यालय सोहागपुर जिस भूमि पर निर्मित है,वह अभिलेख में मध्यप्रदेश शासन,शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है। (घ) सी.एम.राइज स्कूल नर्मदापुरम हेतु शासकीय भूमि का हस्तांतरण म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। (ड.) जी नहीं।

आर्थिक घोटाले की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

18. ( क्र. 948 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ए.एन.एम., जी.एन.एम., बी.एस.सी नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के अध्ययन पर किस-किस वर्ग के विद्यार्थी के अध्ययन पर किस-किस वर्ग के विद्यार्थी को कितनी प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तथा वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक उपरोक्‍त कोर्सेस में £2325;ितने-कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई या प्रदान करना प्रक्रियाधीन है वर्षवार कोर्सेस अनुसार जानकारी देवें। (ख) 5 जून 2024 तक मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर सी.बी.आई. जाँच पर जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त की गई, उनका नाम, मालिक का नाम, अनुमति का वर्ष, कोर्सेस जिनके लिये अनुमति दी गई, प्रारम्भ से अभी तक प्रवेशित विद्यार्थी की संख्या तथा कोर्स पूरा कर सक्षम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सहित सूची देवें। (ग) नर्सिंग घोटाले में कितने नर्सिंग कॉलेज को दी गई अनुमति की जाँच विभाग द्वारा तथा सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा निकाले गये आदेश की प्रति देवें जाँच प्रतिवेदन किस अवधि तक दिया जाना है? (घ) नर्सिंग घोटाले में अनुमति में अनियमितता के अतिरिक्त आर्थिक घोटाले की जाँच किसके द्वारा की जा रही है? क्या शासन यह मानता है कि इसमें राशि का घोटाले भी जमकर हुए हैं यदि हाँ, तो उसकी जाँच कैसे होगी कौन करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) ए.एन.एम, जी.एन.एम, बी.एस.सी नर्सिंग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 में संबंधित छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। पैरामेडिकल की शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सी.बी.आई. जाँच में 66 नर्सिंग कॉलेजों को Unsuitable पाया गया था, जिनकी मान्‍यता समाप्‍त की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। शेष जानकारी वृहद स्‍वरूप की होने से एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्तमान में मान. उच्‍च न्‍यायालय के आदेशानुसार केवल सी.बी.आई. द्वारा 169 Suitable कॉलेज तथा 380 अन्‍य कॉलेज की जाँच की जा रही है, पूर्व में सी.बी.आई. द्वारा 308 कॉलेजों की जांच की जा चुकी है जिसमें 169 Suitable कॉलेज भी सम्मिलित थे। मा. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा सी.बी.आई. को तीन माह में जांच पूर्ण करने हेतु आदे‍शित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश () के अतिरिक्‍त कोई अन्‍य जाँच प्रचलित नहीं है।

बंदोबस्त की जानकारी

[राजस्व]

19. ( क्र. 963 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सुवासरा, शामगढ़, सीतामऊ नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत बंदोबस्त का कार्य राजस्व विभाग द्वारा अंतिम बार किस वर्ष में किया गया था? (ख) सुवासरा, शामगढ़, सीतामऊ नगरीय क्षेत्र में बंदोबस्त होने से नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की भूमि की सर्वे नंबर एवं स्थान सहित अलग-अलग जानकारी देवें। (ग) सुवासरा विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा यदि बंदोबस्त का कार्य नहीं किया गया है तो कब तक कर लिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 1959 के पश्‍चात सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सुवासरा, शामगढ़, सीतामऊ नगरीय क्षेत्र का बन्‍दोबस्‍त नहीं हुआ है। (ख) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) बंदोबस्‍त की प्रकिया बंद की जा चुकी है। तथापि म.प्र. (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है l

शासकीय स्कूलों का सी.एम. राइज स्‍कूली में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

20. ( क्र. 1083 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासकीय स्कूलों को सी.एम. राइज बनाने के क्या नियम है? लहार विधानसभा क्षेत्र के कितने स्कूलों को अभी तक सी.एम. राइज स्कूल योजना के अंतर्गत बनाया गया है? वर्षवार, बतावें। (ख) लहार विधान सभा क्षेत्र के सी.एम. राइज शासकीय स्कूलों के नाम दर्ज बच्‍चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या सही सूची उपलब्ध करावें तथा इन स्कूलों पर अभी तक कितना बजट उपलब्ध कराया गया तथा कितनी राशि व्यय हुई है? वर्षवार, स्कूलवार एवं मदवार सूची उपलब्ध करावें तथा इन स्कूलों में राशि व्यय करने के क्या नियम है एवं व्यय करने के अधिकार किसको हैं? (ग) क्या भिंड शहर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 02 को सी.एम. राइज स्कूल योजना के अंतर्गत बनाया गया है? यदि हाँ, तो भिंड शहर में बिना परीक्षा के छात्रों (बालकों) को कक्षा-9 से कक्षा-12 में प्रवेश लेने के लिए कोई शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्कूल नहीं है, इस कारण भिंड शहर में छात्र शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्कूल में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सी.एम. राइज स्‍कूल बनाने के नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर एवं विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो पर है। (ख) नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन एवं प्राप्‍त बजट संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-चार पर है। भण्‍डार क्रय नियम अनुसार राशि व्‍यय किये जाने का प्रावधान है। व्‍यय करने के अधिकार शाला प्रबंधन विकास समिति (एस.एम.डी.सी.) को है। (ग) जी हाँ। सी.एम. राइज शासकीय उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय क्रमांक- 2 में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गौशाला हेतु व्यावसायिक भूमि परिवर्तन

[राजस्व]

21. ( क्र. 1133 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी भूमि धारकों ने पिछले पांच वर्षों में कितने हेक्टर भूमि का गौशाला के लिए भूमि परिवर्तन (डायवर्सन) कराया है? (ख) क्‍या गौशाला के लिए भूमि परिवर्तन (डायवर्सन) की दर व्यावसायिक वसूली जा रही है? (ग) क्‍या सरकार गौवंश की वृद्धि और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है? (घ) क्या गौशाला के लिए भूमि परिवर्तन की दर को व्यवसायिक से हटाकर साधारण दरों पर किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रदेश में भोपाल जिला अन्तर्गत तहसीलों में पिछले 5 वर्षों में गौशाला के लिये परिवर्तित भूमियां निम्नानुसारः-

क्र.

तहसील का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

रकबा

1

बैरसिया

बरखेड़ा बरामद

357/2/1/3/2/1/2

0-0929 हेक्टर

(ख) उत्‍तरांश "क" के अन्तर्गत लिखित भूमि का व्यपवर्तन दिनांक 12.03.2022 को 4180/-रूपये जमा कराया गया है। जिसकी वर्ष 2024-2025 के लिये 1410/- रूपये की वसूली मांग है। (ग) सरकार गौवंश की वृद्धि और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। (घ) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्‍ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

भवन विहीन शासकीय शालाएं

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 1219 ) श्री सूर्यप्रकाश मीणा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद के विकासखंड नटेरन एवं विदिशा में कितने शासकीय प्राथमिक माध्‍यमिक शाला, हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल भवन विहीन है? भवनविहीन रहने के कारण सहित संस्‍था के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी उपलब्‍ध कराये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में भवन विहीन शालाओं के भवन निर्माण कार्य हेतु कब तक विभाग द्वारा राशि उपलब्‍ध करायी जायेगी? (ग) विकासखंड नटेरन एवं विदिशा अंतर्गत कितने शाला भवन क्षतिग्रस्‍त अवस्‍था में है? उक्‍त क्षतिग्रस्‍त भवनों की मरम्‍मत हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की गई यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो कब तक उक्‍त संबंध में कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विदिशा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद के विकासखंड नटेरन एवं विदिशा में 09 शासकीय प्राथमिक शाला भवनविहीन है। भवनविहीन रहने के कारण सहित संस्था के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) भवनविहीन शालाओं में भवन निर्माण बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में भवन निर्माण की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता तथा सक्षम समिति की स्‍वीकृति पर निर्भर होता है। अत: £2360;मय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्ड नटेरन एवं विदिशा अन्तर्गत 279 शालाओ में मरम्मत कार्य, 21 क्षतिग्रस्त शालाओं में नवीन भवन हेतु 2024 -25 में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किये गये थे, भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट अप्राप्त होने से कार्य नहीं किये जा सके है। बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य किया जायेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। अत: शेषांश का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

मोबिलिटी सपोर्ट एवं आर.बी.एस.के. वाहनों पर व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

23. ( क्र. 1232 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला जबलपुर द्वारा मोबिलिटी सपोर्ट एवं आर.बी.एस.के. अनुबंधित वाहनों का किराया पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है? वर्ष 2018-19 से 2024-25 जून 2024 तक की माहवार एवं वर्षवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में मोबिलिटी सपोर्ट एवं आर.बी.एस.के. जिला स्‍तरीय एवं विकासखण्‍ड स्‍तरीय टैक्‍सी कोटे के कितने-कितने वाहन किस दर पर अनुबंधित किये गये। इनके किराया पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? अनुबंधित वाहनों की दर सहित सूची दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में आर.बी.एस.के. में विकास खण्‍डवार मोबाईल टीम को अनुबंधित आवंटित कितने-कितने वाहनों के किराया पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? वाहनों की सूची सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में वाहनों के किराया बिलों की कितनी-कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया गया? बिलों की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं '''' अनुसार है।

मापदण्‍डों के विपरीत नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्‍यता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

24. ( क्र. 1252 ) श्री महेश परमार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में मानकों मापदंडों के विपरीत कितने नर्सिंग कॉलेज संचालित है? वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा प्रदत मान्यता प्राप्त समस्त नर्सिंग कॉलेज की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें। (ख) नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता देने से पूर्व मापदंड पर खरे न उतरने वाले नर्सिंग कॉलेज को मान्यता क्या 2 लाख से 10 लाख तक की रिश्‍वत लेकर दी गई? उपरोक्त अवधि में नर्सेस काउंसिल द्वारा किए गए प्रदेश के समस्त नर्सिंग कॉलेज निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ, मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजों के समस्त स्टाफ व उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज देवें। इस मामले की प्रारंभिक कार्रवाई में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रति दें। (ग) भ्रष्टाचार में शामिल कौन-कौन से अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है, सेवा समाप्ति के आदेश की प्रति दें। (घ) क्या नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर कार्रवाई की गई है, यदि हाँ, तो रिकॉर्ड प्रस्तुत करें तथा शासन द्वारा जिन कॉलेजों पर अनुशासन हेतु कार्रवाई की गई है उनकी सूची और कार्रवाई के आधार पत्रों का अभिलेख देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मापदण्‍डों के विपरीत सी.बी.आई. जांच में 66 नर्सिंग कालेज Unsuitable पाए गए है। वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में मध्‍यप्रदेश रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल द्वारा प्रदत्‍त मान्‍यता प्राप्‍त नर्सिंग कालेजों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है(ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश की जानकारी अत्‍यंत वृहद् स्‍वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है। (ग) गलत निरीक्षण रिपोर्ट देने वाले निरीक्षणकर्ताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। दोषी तत्‍कालिक रजिस्‍ट्रार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है(घ) जी हाँ। कौंसिल के तत्‍कालिक रजिस्‍ट्रार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

सिंध नदी पर निर्मित स्‍टॉप डेम

[जल संसाधन]

25. ( क्र. 1257 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंध नदी पर स्‍टॉपडेम बनाये गये है यदि हाँ, तो कहां-कहां पर कितनी राशि के कितने स्‍टॉपडेम बनाये गये है इनकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई कितने मीटर है। प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ख) उक्त स्‍टॉपडेम की डीपीआर, प्राक्कलन किन के द्वारा बनाया गया था? उक्त निर्माण कार्य किस ऐजेंसी द्वारा किया गया कितनी राशि का भुगतान किया गया? कार्य का मूल्यांकन कितनी राशि का किस अधिकारी द्वारा किया तथा कार्य का सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गयी? सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ग) क्या सिंध नदी पर ग्राम भडौता के पास जो स्‍टॉपडेम बनाया गया है उसकी ऊंचाई अत्याधिक होने के भडौता स्‍टॉपडेम के पास बने दो स्‍टॉपडेम डूब में रहते है जिससे भडौता स्‍टॉपडेम के दोनों किनारों से पानी किसानों के खेतों में होकर बहता है? जिससे सैकड़ों हेक्टेयर जमीन की फसल नष्ट हो जाती है किसानों की लाखों रू. की फसल नष्ट हो जाती है इसलिए क्या भडौता स्‍टॉपडेम की ऊंचाई कम करके खेतों से निकलने वाला पानी बंद करने की व्यवस्था विभाग करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। कोलारस विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 5 नग स्टॉपडेम सिंध नदी पर निर्मित कराये गये हैं। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' एवं ''1'' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। कार्यों का सत्यापन निर्माण के समय मूल्यांकनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा कार्यों की गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण इकाई द्वारा की जाती है। गुणवत्ता रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ç2'' (पृ.-1 से 23) अनुसार है। (ग) जी हाँ। सिंध नदी पर ग्राम भडौता के पास टामकी स्टॉपडेम का निर्माण कराया गया है। स्टॉपडेम की ऊंचाई स्वीकृत डिजाइन/ड्राईंग अनुसार ही 03.00 मीटर है। वर्षाकाल में सिंध नदी में पानी का बहाव अत्यधिक रहने के कारण स्टॉपडेम के £2310;स-पास स्थित नालों का पानी खेतों में जाता है, जो कि स्टॉपडेम निर्माण के पूर्व से भी जाता था। स्टॉपडेम के निर्माण से सैकड़ों हेक्टेयर जमीन की फसल नष्ट होने का तथ्य आधारहीन होना प्रतिवेदित है। स्टॉपडेम की ऊंचाई से खेतों में पानी नहीं जाता है इसलिये ऊंचाई कम करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। उक्त स्टॉपडेम में बरसात उपरान्त गेट लगाने पर अप-स्ट्रीम में निर्मित श्रंगेश्वर एवं लिलवारा स्टॉपडेम के एफ.आर.एल पर पानी टच होना प्रतिवेदित है।

महादेव मंदिर की भूमि की जानकारी

[राजस्व]

26. ( क्र. 1258 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बदरवास तहसील के ग्राम बिजरोनी की मंदिर महादेव जी की 140 बीघा भूमि (माफी) जिसका सर्वे नम्बर 146 पुराना है उक्त माफी मंदिर भूमि वर्तमान स्थिति में कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी, किस-किस के पास है सर्वे नम्बर 146 पुराना की वर्तमान सर्वे नम्बर एवं खसरा की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ख) क्या वर्ष 1931 में उक्त माफी भूमि रूपपुरी गुरू, गनपत गुरू, हीरा गुरू तथा कृपाल गुरू ग्राम बिजरोनी के अधीन अधिपत्य में थी तो उक्त भूमि के सर्वे नम्बर 146 पुराना जिसका खसरा अभिलेख वर्तमान में कार्यालय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर माफी औकाफ शाखा में उपलब्ध है जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 08.06.2023 प्रश्‍नकर्ता के पास उपलब्ध है तो उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर तत्कालीन समय के पश्‍चात कौन-कौन से नये नम्बर प्रदान किये गये अथवा उक्त भूमि किसी अन्य खसरा नम्बर में चढ़ा दी गयी अथवा कोई नया नम्बर दे कर मंदिर महादेव की 146 बीघा भूमि खुर्द-बुर्द कर दी गयी इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर वर्णित भूमि मंदिर महादेव ग्राम बिजरोनी के तत्कालीन पुजारी के वर्तमान बारिश प्रकाशपुरी गोस्वामी ग्राम बिजरोनी को कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सर्वे नम्बर 146 वर्ष 1950 के खसरे में हुकुमचंद्र बगैरा के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं जो कि माफी भूमि नहीं हैं। वर्तमान में यह खसरा नंबर बंदोबस्त में परिवर्तित होकर 349 है जिसका रकबा 0.261 है तथा /span>वर्तमान खसरे में यह मनोज, कल्लू पुत्रगण गंगाबाई, शशियाई, सुशीलाबाई /span>पुत्रीगण गंगाबाई किरार के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 146 /span>तथा 349 की प्रति पुस्‍तकालय /span>में रखे परिशिष्‍ट ü/span>' एवं '' अनुसार। (ख) प्रश्‍न में उल्लेखित खसरा नंबर 146 निजी स्वत्व की भूमि है। माफी औकाफ की भूमि नहीं है। प्रश्‍न में उल्लेखित खसरा नंबर 146 वर्ष 1950 में हुकुमचंद्र /span>बगैरह के नाम दर्ज है। जो वर्ष 1961-62 में बंदोबस्त पश्‍चात इसका नवीन सर्वे नंबर 421 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खलके पुत्र चक्रपाल किरार नाम दर्ज है। इसके पश्‍चात यही खसरा नंबर वर्ष 1973-74 में नवीन सर्वे नंबर 349 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खलके पुत्र चक्रपाल किरार के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व /span>अभिलेख में सर्वे नंबर 146 का नया सर्वे नंबर 349 होकर रकबा 0.261 है. (1 बीघा 5 विस्वा) मनोज, कल्लू पुत्रगण गंगाबाई, शशियाई, सुशीलाबाई पुत्रीगण गंगाबाई किरार के नाम दर्ज है। महादेव मंदिर के संबंध में वर्तमान में /span>राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 3094 रकबा 4.024 /span>हेक्टेयर दर्ज है।

राजघाट बांध का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

27. ( क्र. 1263 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजघाट बांध को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो इस योजना के तहत शासन स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलन में हैं और कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन मंडल द्वारा प्रोजेक्ट डी.पी.आर. तैयार कर निविदा स्वीकृत कर ली गई हैं? यदि हाँ, तो यह कार्य कब से प्रारंभ किया जाएगा? (ग) क्या राजघाट बांध को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के बाद यहां पर्यटक वोट राइडिंग, तीरंदाजी, वाटर स्कूटर जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आदि जैसी अन्य खेलों का भी आनंद ले सकेंगे? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर इसको लेकर अभी तक क्या प्रगति है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। राजघाट बांध के समीप चयनित भूमि में पर्यटन संबंधी गतिविधियों का विकास निजी निवेशक के माध्‍यम से किये जाने हेतु पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 के परिशिष्ट (एक) अनुसार ग्राम सलैयांगज जिला सागर ख.न. 11/4 रकबा 4.046 हेक्‍टेयर स्थित भूमि निविदा के माध्‍यम से निवेशक को उपलब्‍ध करायी जा चुकी है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई व्‍यवस्‍थायें एवं मरम्‍मत कार्य

[जल संसाधन]

28. ( क्र. 1281 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा अंतर्गत जल संसाधन विभाग में कौन-कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं £2325;ौन-कौन से कार्य प्रस्‍तावित है और कौन-कौन से निर्माण कार्य विगत 3 वर्षों में पूर्ण हुये है। उपरोक्‍त निर्माण कार्य किनके द्वारा कराये जा रहे है। (ख) विगत 5 वर्षों में पवई विधान सभा अंतर्गत नहरों एवं तालाबों की मरम्‍मत एवं साफ-सफाई में कितनी राशि कब-कब खर्च की गई? संपूर्ण जानकारी कार्य एवं खर्च सहित उपलब्‍ध करायें? (ग) क्‍या तेंदुघाट बांध की मुख्‍य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो नहर जगह-जगह टूटी क्‍यों है? नहर का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा कराया गया एवं इनकी गुणवत्‍ता की जांच किस अधिकारी के द्वारा की गई? (घ) तेंदुघाट बांध के मुख्‍य नहर पर सड़क निर्माण का कार्य क्‍या पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो जगह-जगह सड़क टूटी क्‍यों है? यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पवई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों, प्रस्तावित कार्यों, विगत 03 वर्षों में पूर्ण हुए निर्माण कार्य की जानकारी (निर्माण एजेन्सी सहित) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) विगत 05 वर्षों में नहरों/तालाबों के मरम्मत/सुधार कार्य की व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जी हाँ, तेंदूघाट बांध (पवई मध्यम सिंचाई परियोजना) के मुख्य नहर का कार्य 2019 में ही पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में नहर कहीं से भी टूटी नहीं है अपितु वर्षा के कारण नहर के बैंक में रैनकट्स हो गये है। नहर का निर्माण मेसर्स मोन्टे कार्लो कम्पनी अहमदाबाद गुजरात द्वारा किया गया है। गुणवत्ता की जांच अनुविभागीय अधिकारी गुण नियंत्रण ईकाई द्वारा की जाना प्रतिवेदित है। (घ) जी नहीं। मुख्‍य नहर पर सड़क निर्माण कार्य जुलाई 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 1300 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षक पात्रता वर्ग 01 की परीक्षा पास कर चुके परीक्षार्थी जो चयन परीक्षा भी पास कर चुके हैं, उन्‍हें अभी तक नियुक्तियां क्‍यों नहीं दी गई? (ख) इन्‍हें नियुक्तियां देने में शासन ने अब तक क्‍या कार्यवाही की? (ग) प्रदेश के अधिकतम विद्यालयों में पद रिक्‍त हैं, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालन हो इसलिये इनकी शीघ्र नियुक्ति आवश्‍यक है, नये शिक्षण सत्र तक क्‍या इन्‍हें नियुक्‍त कर दिया जावेगा? यदि हाँ, तो शासन‍ इन्‍हें कब तक नियुक्ति प्रदान कर देगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। (ख) दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। (ग) उत्तरांश '''' एवं '''' अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अस्‍पताल में चिकित्‍सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

30. ( क्र. 1302 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा नगर व खाचरौद नगर के अस्‍पताल में चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने चिकित्‍सक पदस्‍थ हैं? (ख) चिकित्‍सकों के पदों के अलावा नर्सिंग स्‍टाफ व टेक्‍नीशियन स्‍टाफ के कितने पद है व कितने पदस्‍थ हैं? (ग) शेष चिकित्‍सकों की पद पूर्ति के लिये शासन की क्‍या योजना है? इन्‍हें कब तक पदस्‍थ किया जावेगा? (घ) अन्‍य पदों पर स्टाफ कब तक पदस्‍थ किया जावेगा एवं इनकी पद पूर्ति के लिये शासन की क्‍या योजना है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पद पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। नियमित विशेषज्ञों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा एवं चयन द्वारा तथा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित कर तथा बंधपत्र के अनुक्रम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की जा रही है तथा राष्‍ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी संविदा के तहत् नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में नागदा में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक शिशुरोग संविदा चिकित्सक, 03 एम.बी.बी.एस. योग्यताधारी चिकित्सक एवं 02 दंत चिकित्सक कार्यरत हैं। खाचरौद में 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी, 01 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सक तथा 01 एम.डी.एस. बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत है। शतप्रतिशत पद पूर्ति हेतु निश्‍िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) अन्य सहायक स्टाफ की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर की जा रही है तथा राष्‍ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी संविदा के तहत नियुक्ति की जाती है। शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्‍िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

उद्वहन सिंचाई योजना का अपूर्ण कार्य

[जल संसाधन]

31. ( क्र. 1323 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्र के आर.बी.सी. नहर संभाग नरवर के अंतर्गत उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मगरोनी (लिफ्ट) माइनर का कार्य 25 वर्ष पूर्व स्‍वीकृत हुआ था। उक्‍त माइनर का कार्य आज दिनांक तक अपूर्ण है। (ख) क्‍या उक्‍त माइनर बनने से पीपल खाड़ी, निजामपुर, गड़ोला, कैकआ के सैकड़ों किसानों की असिंचित भूमि करीब 1000 हेक्‍टर सिंचित होगी व जिससे क्षेत्रवासियों को सिंचाई की सुविधा उपलब्‍ध होगी? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होगा? उक्‍त कार्य आज दिनांक‍ पूर्ण क्‍यों नहीं हुआ?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा क्षेत्र के आर.बी.सी. संभाग अन्तर्गत उद्वहन सिंचाई योजना के तहत मगरौनी (लिफ्ट मायनर वर्ष 1990-91 में स्वीकृत हुआ था। जी हाँ, उक्त मायनर का निर्माण कार्य आज दिनांक तक अपूर्ण है। (ख) जी, हाँ। उक्त मायनर के पूर्ण होने पर पीपलखाड़ी, निजामपुर, गड़ोला एवं कैरूआ ग्रामों के 1039 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित थी। (ग) कार्य पूर्ण करने की निश्‍िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। उद्वहन सिंचाई योजना के परिचालन में विद्युत व्यय अधिक होने के कारण कृषकों की समिति बनाकर विद्युत देयकों का भार उठाने हेतु कृषकों की सहमति प्राप्त न होने के कारण कार्य लंबित होना प्रतिवेदित है।

अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्‍थापना

[राजस्व]

32. ( क्र. 1324 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील नरवर करैरा में सहायक ग्रेड-01, 02, 03 एवं 02 अधिकारी कर्मचारी कब से पदस्‍थ हैं? (ख) क्‍या अधिकारी/कर्मचारी एक ही जगह पर लगातार कितने वर्ष तक पदस्‍थ रह सकते? क्‍या नियम है? (ग) यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी जो नियमानुसार अधिक समय से पदस्‍थ है तो विभाग द्वारा उनको कब तक हटाया जावेगा या नहीं समय बताएं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील नरवर-करैरा में पदस्‍थ अधिकारी, कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) म.प्र.शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 24 जून 2021 से जारी स्‍थानांतरण नीति के बिन्‍दु क्रमांक (22) एवं (35) अनुसार है। नियम/निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जिले में कोई अधिकारी/कर्मचारी शासन निर्देशानुसार एक ही शाखा में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्‍थ नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय अस्‍पतालों में आउटसोर्स से भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

33. ( क्र. 1334 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शासकीय अस्‍पतालों में आउटसोर्स के माध्‍यम से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) आउटसोर्स के माध्‍यम से नियुक्‍त कर्मचारियों के पदनाम और उनके वेतनमान की संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करवाएं। (ग) आउटसोर्स से कर्मचारी उपलब्‍ध करवाने वाली एजेंसी की संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करवाएं? (घ) एजेंसी कितने वर्ष से कार्यरत है, उनको कितना बजट आवंटित किया जाता है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासकीय अस्‍पताल में कुल 37 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है(ग) मृत्‍युंजय ट्रेडर्स, 369 श्रीराम नगर हवा बंगला रोड, इन्‍दौर द्वारा आउटसोर्स पर कर्मचारी उपलब्‍ध कराए जा रहे हैं। (घ) एजेंसी 02 वर्ष 07 माह से कार्यरत है आवंटित बजट की वर्षवार जानकारी इस प्रकार है।

क्रमांक

वित्तीय वर्ष

आवंटित बजट (रूपये में)

1

2

3

1

11/2021 से 03/2022

25,57,810/-

2

2022-23

64,20,306/-

3

2023-24

67,43,448/-

4

2024-25 (अप्रैल 2024 में)

5,83,027/-

सी.एम. राइज स्‍कूल का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

34. ( क्र. 1339 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दक्षिण-पश्‍िचम विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत कमला नेहरू सी.एम.राइज स्‍कूल के भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई थी तथा कितने क्षेत्रफल में स्‍कूल का निर्माण कार्य किया जावेगा नक्‍शा/ड्राईंग की प्रति उपलब्‍ध करावें तथा किस एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, अनुबंध की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ख) उक्‍त भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि कब तक की थी, क्‍या समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो चुका है? कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (ग) आदर्श उच्‍चतर मा.वि. (मॉडल), टी.टी. नगर भोपाल में स्‍कूल के निर्माणाधीन विस्‍तारीकरण का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) दक्षिण-पश्‍िचम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कमला नेहरू सी.एम.राइज स्कूल के भवन निर्माण हेतु राशि रू. 36.06 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति है। इस स्कूल हेतु 2.22 एकड़ क्षेत्रफल में 10947.89 वर्गमीटर नवीन निर्माण कार्य एवं 2153.42 वर्गमीटर में उन्नयन/ मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। नक्‍शा/ड्राईंग की प्रति पुस्‍तकालयमें रखेपरिशिष्‍ट पर है। यह कार्य म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के द्वारा निविदाकार मेसर्स भाषा एसोसिएट्स भोपाल के माध्यम से कराया जा रहा है। अनुबंध की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट पर है। (ख) कमला नेहरू सी.एम.राइज स्कूल भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि 30.11.2024 तक है। निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कॉलम, बीम, छत, स्ट्रक्चर का कार्य लगभग पूर्ण एवं जुडाई कार्य, प्लास्टर, आंतरित विद्युतीकरण का कार्य, आंतरिक वाटर सप्लाई/सेनेटरी कार्य, फ्लोंरिग, पुट्टी का कार्य प्रगति पर। ">(ग) आदर्श उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय (मॉडल) टी.टी. नगर भोपाल में स्‍कूल के निर्माणाधीन विस्‍तारीकरण का कार्य दिनांक 24.12.2024 तक पूर्ण होना निर्धारित है।

अध्‍यापक संवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्‍नति‍

[स्कूल शिक्षा]

35. ( क्र. 1378 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को 12 मई 2016 के पश्‍चात दी गयी पदोन्नति‍ मान्य नहीं होने संबंधी नियम निर्देश जारी हुये है यदि हाँ, तो बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, हैं तो जिला नर्मदापुरम अन्तर्गत क्या ऐसे अध्यापक पाये गये है जिन्हें 12 मई 2016 के पश्‍चात पदोन्नति‍ दी जाकर वेतन लाभ दिया गया है या दिया जा रहा हैं यदि हाँ, तो सूची सम्पूर्ण विवरण सहित प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो 12 मई 2016 के पश्‍चात दी गयी पदोन्नति‍ निरस्त कर, दिये गये वेतन लाभ की वसूली कर, उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सी.एम. राइस एवं मॉडल स्कूलों में हुए भ्रष्टाचार की जांच

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 1393 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के सी.एम.राइस स्कूलों मॉडल स्कूलों में, स्मार्ट टीवी कम्‍प्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर राज्य स्तर से खरीदे गए है या जिला स्तर से? अथवा स्कूल स्तर से खरीदे गए हैं वर्षवार स्थिति स्पष्ट करें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में खरीदी गई सामग्री कौन-कौन सी कंपनियों से खरीदी गई और खरीदी की जानकारी वर्षवार शालावार देवें? (ग) यदि सामग्रियां राज्य स्तर से खरीदी गई है तो चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के सी.एम. राइस स्कूलों मॉडल स्कूलों में कब-कब यह सामग्रियां भिजवाई गई, कब-कब खरीदी गई, वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में जानकारी उपलब्ध करावें? स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति भी देवें? (घ) अशोकनगर जिले में डीईओ कार्यालय, डीपीसी कार्यालय, रमसा कार्यालय द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में जेम पोर्टल से चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में सी.एम.राइज व मॉडल स्‍कूलों में खरीदी गई समस्त सामग्री के सेलर और बायर की आईपी एड्रेस देवे जिस कम्‍प्यूटर सिस्टम से ऑपरेट करते हुए उक्त सामग्रियां खरीदी गई है? (ड.) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्य स्तर और चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के सी.एम.राइज व मॉडल स्‍कूल स्तर से सामग्री खरीदी के संबंध में क्रय समिति की सम्पूर्ण बैठकों का कार्यवाही विवरण देवें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -एक अनुसार। ग) सी.एम. राइज़ शा.उ.मा.वि. महिदपुर के लिए राज्य स्तर से क्रय की गई सामग्रियों के स्कूल में प्राप्ति का दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। स्टॉक रजिस्टर की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (घ) अशोकनगर जिले के डीईओ कार्यालय एवं डीपीसी कार्यालय द्वारा आईपी एड्रेस 192.168.2.108 से सामग्रियां क्रय की गई हैं। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।

हितग्राहियों को स्थायी पट्टों का वितरण

[राजस्व]

37. ( क्र. 1434 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनाँक तक कितने हितग्राहियों को स्थायी पट्टे वितरित किये गए हैं तथा ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्हें स्थायी पट्टे दिये जाने हेतु चिन्हित किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित चिन्हित हितग्राहियों को कब तक पट्टों का वितरण कर दिया जावेगा? (ग) कितने स्थाई पट्टेदार ऐसे है जिनके पट्टों के नवीनीकरण शर्त उल्लंघन एवं आपलन के मामले लंबित है? ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही नहीं होने से शासन कोJभू-भाटक के रूप में होने वाली आय में लगभग कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए कौन दोषी है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनाँक तक नगर परिषद केवलारी अंतर्गत 26 एवं नगर परिषद छपारा अंतर्गत 226 हितग्राहियों को चिन्‍हांकित किया जाकर मुख्‍य मंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) एवं पट्टाधृति अधिनियम अंतर्गत पट्टे वितरित किये गए है। (ख) उत्‍तरांश '''' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

हाई स्कूलों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

38. ( क्र. 1435 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्कूलों का उन्नयन होना है उनकी सूची उपलब्ध करावें, उगली हाईस्कूल, आमाकोला हाईस्कूल, कान्हीनवाड़ा हाईस्कूल को उन्नयन किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित है यदि हाँ, तो जवाब देवें नहीं तो क्यों नहीं? (ख) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन स्‍‍कूलों को शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के अभाव के कारण बंद किया गया या अभी बंद किया जाना है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को अलग-अलग मदों से राशि स्वीकृत की जाती है क्या उसकी उच्चधिकारियों द्वारा जांच की गई या नहीं की गई, उस मद से खरीदी गई सामग्री सही अपितु रेट सूची में भिन्न तो नहीं है, यदि है तो जांच की गई या नहीं यदि जांच की गई तो क्या कार्यवाही हुई? नहीं तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शालाओं का उन्‍नयन बजट की उपलब्‍धता एवं सक्षम स्‍वीकृति पर निर्भर करता है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/उ.मा.वि.को बन्द नहीं किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रश्‍न दिनांक तक खरीदी गई सामग्री के संबध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सूखा राहत अतिवृष्टि/ओलावृष्टि में किसानों को प्रदाय मुआवजा

[राजस्व]

39. ( क्र. 1461 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक सूखा राहत अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में किसानों को कितना-कितना मुआवजा वितरण किया गया है? प्रत्येक किसान का नाम मुआवजा राशि तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में ई-पेमेंन्ट स्लिप देखकर कितने किसानों का भुगतान असफल रहा है? प्रश्‍न दिनांक तक कितने असफल भुगतान का पुनः भुगतान किया जाना शेष है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में गलत मुआवजा वितरण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है उनमें क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही विवरण की छायाप्रति देवें एवं प्रश्‍न दिनांक तक असफल भुगतान का पुनः भुगतान न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अशोकनगर जिले में वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक सूखा राहत, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में किसानों को मुआवजा वितरण किया गया है। तहसीलवार जानकारी निम्‍नानुसार है :-

क्र

तहसील

कृषक संख्‍या

राशि

1

अशोकनगर

19996

12,65,11,230/-

2

/span>मुंगावली

34680

36,78,17,153/-

/span>पिपरई

/span>बहादुरपुर

3

चंदेरी

1203

1,48,44,969/-

4

ईसागढ़

11549

9,12,33,683/-

नईसराय

10938

5,82,59,577/-

5

शाढौरा

19570

24,59,50,447/-

योग

97936

90,46,17,059/-

कृषकवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है। (ख) तहसीलों से प्राप्‍त जानकारी अनुसार तहसील शाढौरा में 436 कृषकों का भुगतान असफल हुआ था, जिसमें से 257 व्‍यक्तियों का खाता नहीं मिलने के कारण भुगतान किया जाना शेष है। तहसील मुंगावली में 616 कृषकों का भुगतान फेल हुआ था, जिसे ई-पेमेंट के द्वारा पुन: भुगतान किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में गलत मुआवजा वितरण शिकायतें तहसील शाढौरा में 07 प्राप्‍त हुई है शिकायतों की जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई जांच उपरांत 6 शिकायतें असत्‍य पाई गई एवं 01 शिकायत सही पाई गई। तहसीलदार शाढौरा द्वारा कृषकों के शेष असफल भुगतान हेतु पटवारियों को तत्‍काल भुगतान कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिये गये। संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा-2024 के परिणाम

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1508 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हाई स्कूल में हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा-2024 का परिणाम अपेक्षाकृत से कम आया है? शालाओं के नाम सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिन शालाओं का परीक्षा परिणाम कम रहा है। विभाग द्वारा उन शालाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? (ग) क्या शासकीय हाईस्कूल सेवारा-सेवारी विकासखण्ड राहतगढ़ का परीक्षा परिणाम शून्य रहा है यदि हाँ, तो? जानकारी देवें तथा पदस्थ प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षक/अतिथि शिक्षक के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? (घ) शाला का शून्य प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा है तो क्या विभाग ने प्री-बोर्ड परीक्षा परिणाम/शाला का समय पर संचालित होना/शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति के संबंध में विभाग ने कभी औचक निरीक्षण/ प्री-बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में कोई कार्यवाही की गई थी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) सागर जिलान्तर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम जिले के औसत परीक्षा परिणाम से कम रहा है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के जिन हाईस्कूलों का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उन संस्थाओं के प्राचार्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। संबंधितों से प्राप्त प्रतिवाद का परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश (ख) में दिए गए उत्तर के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी नहीं। त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम संतोषजनक रहें है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता हैं।

परिशिष्ट - "सात"

राजस्व भूमि के नवीन पट्टों का वितरण

[राजस्व]

41. ( क्र. 1513 ) श्री महेन्‍द्र केशरसिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही विगत 05 वर्ष में राजस्व भूमि के नवीन पट्टे वितरित किये गये है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो विधानसभा भैंसदेही के £2344;गर पंचायत एवं ग्रामों में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि का पट्टा कितने समय के लिए दिया गया है? (ग) क्या यह सही है कि विगत 05 वर्ष में पट्टों का नवीनीकरण हुआ है? (घ) यदि हाँ, तो किस-किस व्यक्ति के पट्टे का नवीनीकरण किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : क) जी हाँ। (ख) विधानसभा भैंसदेही के नगर पंचायत भैंसदेही क्षेत्र में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार) के अंतर्गत कुल 36 पट्टे 30 वर्ष की अवधि के लिये दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"अनुसार है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत तहसील भैंसदेही में 218, तहसील आठनेर में 11 तथा तहसील भीमपुर में 54 कुल 283 भू-अधिकार पत्र वितरित किये गये है। ग्रामवार व व्यक्तिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"अनुसार है। (ग) पूर्व जारी प‌ट्टों के नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से विगत 05 वर्ष में पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश "ग" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइज की भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

42. ( क्र. 1514 ) श्री महेन्‍द्र केशरसिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भैंसेदही के विकासखण्ड भैंसदेही के हाईस्कूल, छात्रावास एवं सी.एम.राइज शासकीय संस्था के समीप शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? सूची उपलब्ध करावे। (ग) किये गये अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) दो व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। 1. राजत पिता सुनिल शिन्दे निवासी भैंसदेही द्वारा मौजा बगदरा ख. नं. 165 रकबा 7.948 हेक्टेयर में से रकबा 0.400 हे. पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया है। 2. प्रदीप पिता चन्द्रचुडसिंह किलेदार निवासी भैंसदेही द्वारा मौजा बगदरा ख.नं. 165 रकबा 7.948 हेक्टेयर में से 0.600 है. पर गन्ना की फसल बोकर अतिक्रमण किया है। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

डॉक्‍टरों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

43. ( क्र. 1534 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतर्गत सिविल अस्‍पताल कन्‍नौद एवं खातेगांव में चिकित्‍सों, नर्सों, लेब टेक्नीशियन के कितने पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे है, दोनों अस्‍पतालों कि जानकारी प्रदान करें। (ख) नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण लगातार होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में सर्जन, एनेस्‍थेसिया एवं ब्‍लड बैंक नहीं होने के कारण उपचार के अभाव में इंदौर भेजने के दौरान कई मरीजों कि मृत्यु हो जाती है (ग) इन दोनों अस्‍पतालों में हृदय रोग चिकित्‍सक, महिला चिकित्‍सक नहीं होने से महिलाओं एवं हृदय रोग के मरीजों की जान गवाना पड़ रही है? (घ) क्‍या विभाग इन दोनों अस्‍पतालों में शल्‍य चिकित्‍सक और महिला चिकित्‍सक के साथ अन्‍य पैरामेडिकल स्‍टाफ के रिक्‍त पदों को शीघ्र भरेगा।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्टि अनुसार है। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल कन्नौद एवं खातेगांव में उपलब्ध चिकित्सकों/स्टाफ द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को प्राथमिक उपचार गुणवत्तापूर्वक प्रदाय किया जाता है। समूचित उपचार दिए जाने के उपरांत आवश्यकता की स्थिति में ही हायर सेंटर पर रेफर किया जाता है। 30 बिस्तरीय संस्था में निश्‍चेतना विशेषज्ञ एवं ब्लड बैंक का प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। विभागीय सेटअप अंतर्गत हृदयरोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है एवं रिक्त है परंतु सिविल अस्पताल कन्नौद में 01 महिला चिकित्सा अधिकारी एवं सा.स्वा.के. खातेगांव में 02 स्नातक बंधपत्र महिला चिकित्सक कार्यरत हैं एवं चिकित्सा सेवायें प्रदान कर रही है। (घ) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 2024 में माह जनवरी में पीजी बंधपत्रों की पदस्थापना अंतर्गत सिविल अस्पताल कन्नौद में 01 स्त्री रोग, 01 सर्जरी एवं 01 मेडिसिन योग्यता के बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना की गई। कन्नौद में एक नियमित नेत्र रोग योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। साथ ही सिविल अस्पताल कन्नौद में 01 संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक तथा 01 बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खातेगांव में 01 नियमित व 03 संविदा एन.एच.एम. तथा 02 बंधपत्र चिकित्सक, इस प्रकार कुल 06 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। नियमित विशेषज्ञ/चिकित्सकों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति एवं अन्य सहायक स्टाफ की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर की जाती है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी संविदा के तहत नियुक्ति की जाती है। शत्-प्रतिशत पद पूर्ति हेतु निश्‍िचत समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

जनपद में भूमि विक्रय हेतु अनुमति

[राजस्व]

44. ( क्र. 1558 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत केसला के कितने नागरिकों के भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी द्वारा कलेक्टर, नर्मदापुरम के पास कब-कब भेजे गये। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में भूमि विक्रेताओं की नाम सहित (सामान्य, अनु.जाति, अनु.जनजति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग) पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) किन-किन के प्रकरण निरस्त किये गये एवं किन-किन के प्रकरण कब से लंबित हैं। (घ) क्या जनपद पंचायत केसला में सामान्य श्रेणी के भूमि स्वामी कलेक्टर की अनुमति उपरांत ही भूमि/आवास/संपत्ति विक्रय कर सकते है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विगत पांच वर्षों में नर्मदापुरम जिले की जनपद पंचायत केसला के 68 व्यक्तियों के भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी इटारसी द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद/नर्मदापुरम को भेजे गये हैं। (ख) प्रश्‍नांश () के संदर्भ में भूमि विक्रेताओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ü/span>' अनुसार। जिसके अनुसार सामान्य वर्ग के 14, अनुसूचित जाति वर्ग के 09, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 05, अन्य पिछड़ा वर्ग के 37, अल्पसंख्यक वर्ग के 02 विक्रेता आवेदक हैं, जबकि एक प्रकरण में आवेदक संस्था अध्यक्ष केसला पोल्ट्री फार्म सहकारिता मर्यादित सुखतवा है। (ग) प्रश्‍नांश '''' के संदर्भ में प्राप्त प्रकरणों में से 18 आवेदकों के प्रकरण निरस्त किये गये हैं, जिनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ü/span>' अनुसार एवं 01 प्रकरण अध्यक्ष केसला पोल्ट्री फार्म सहकारिता मर्यादित सुखतवा दिनांक 08.04.2024 को अनुविभागीय अधिकारी इटारसी से प्राप्त हुआ है, जो प्रचलित है। (घ) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा (6-क) (1) में केसला जनजातीय विकासखण्ड में (किसी ऐसी जनजाति के जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है, भूमि स्वामी से भिन्न किसी भूमि स्वामी का कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि में का अधिकार, किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजाति का न हो कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा अन्यथा अथवा उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा। तदनुसार होशंगाबाद जिले के केसला जनजातीय विकासखण्ड के विक्रय अनुमति हेतु आवेदनपत्र प्राप्त होने पर उनका निराकरण किया जाता है।

अन्‍तर्राज्यीय पुल का निर्माण

[जल संसाधन]

45. ( क्र. 1601 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला श्योपुर को राजस्थान से जोड़ने वाले अन्‍तर्राज्यीय मार्ग पर श्योपुर शहर के समीप (सलापुरा) चम्बल नहर पर बना हुआ पुल लगभग 60-65 वर्ष पुराना है? यदि हाँ, तो उक्त पुल संर्कीण एवं जीर्ण-शीर्ण होकर क्षतिग्रस्त है तथा उक्त पुल पर आये दिन आवागमन अवरूद्ध/जाम लगा रहता है। जिससे कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है? यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर नवीन पुल बनाये जाने की कार्य योजना है? यदि हाँ तो कब तक बनेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें।J(ख) क्या विभाग द्वारा उक्त पुल को चौड़ीकरण कर मरम्मत कराये जाने की कार्ययोजना है? यदि हाँ तो अवगत करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। पुल का निर्माण चंबल नहर प्रणाली के समय नहरों की देख-रेख एवं नहर संचालन हेतु विभाग द्वारा किया गया था, वर्तमान में पुल की स्थिति अच्छी होना प्रतिवेदित है। चूंकि पुल की सिंगल लेन होने के कारण यातायात सघन होने से तत्समय जाम की स्थिति निर्मित होती है। विभाग की नवीन पुल को पुनः बनाने की कोई योजना नहीं है। विभाग द्वारा नवीन पुल निर्माण या पुल को चौड़ीकरण करने की कोई योजना नहीं है।

चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में ओ.एम.बॉक्‍स के कनेक्‍शन

[जल संसाधन]

46. ( क्र. 1602 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 35 गांव की नहर से अभी तक सभी गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाने के कनेक्शन लाईन पूरी तरह से जोड़ी नहीं गई है? जहाँ-जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाये गये है? उनमें से कुछ बॉक्सों के अभी तक कनेक्शन नहीं हुए है? यदि हाँ तो क्यों? अब कब तक कर दिये जावेंगे? समय-सीमा बताये? (ख) निर्माण कम्पनी ठेकेदार द्वारा जो कार्य करवाये जा रहे है? उनके पास पर्याप्त अनुभवी स्टाफ के अभाव में कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है? साथ ही बहुत सी जगह बहुत से खेतों में लाईन चलाने पर लाईन लीकेज हो जाती है? जिससे किसानों के खेत की फसल में पानी भर जाता है व फसल खराब हो जाती है? अभी तक पूरी तरह से सिंचाई लाईन चेक तक नहीं हो पाई है? कब तक चेक (टेस्टिंग) करा ली जावेगी? (ग) क्या सिंचाई विभाग वर्तमान में 15 दिन नहर चालू कराकर सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग करायेगा? यदि हाँ तो इस संबंध में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सें चंबल मुख्य नहर में पानी छोड़ने के संबंध में चर्चा हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। श्योपुर विधान सभा की चंबल सूक्ष्म परियोजना (35 गांव) की नहर की लाईन पूरी तरह से जुड़ी नहीं है। परियोजना में कुल 413 ओ.एम.बॉक्स के कनेक्शन लगाये जाने हैं जिसमें अभी तक 365 बॉक्स के कनेक्शन लगाये जा चुके हैं, शेष 48 ओ.एम. बॉक्स के कनेक्शन लगाने का कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें माह जुलाई- 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) जी हाँ। कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। नहर चलने पर लाईन में कुल 269 जगह पर लीकेज आये हैं, जिसमें से 237 लीकेज की मरम्मत कर दी गई है शेष 26 लीकेज की मरम्मत कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। परियोजना से किसी भी किसान की फसल खराब नहीं होना प्रतिवेदित है। लाईन की टेस्टिंग हेतु राजस्थान से पानी की मांग की गई है। (ग) नहर की टेस्टिंग हेतु राजस्थान से चंबल नहर में पानी छोड़ने की माग की गई है उनके द्वारा 10 जुलाई 2024 के बाद पानी उपलब्ध कराने का आश्‍वासन दिया है, तदोपरान्त ही संपूर्ण लाइन की एवं लीकेज की अंतिम टेस्टिंग रबी सिंचाई सत्र 2024-25 से पूर्व करा ली जाना प्रतिवेदित है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

47. ( क्र. 1630 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कार्यरत £2325;ु. सुषमा कुमरे वर्तमान में श्रीमति सुषमा पथटोल पत्नी अरविंद पथटोल कि प्रथम नियुक्ति के समय अस्थायी/स्थायी जाति प्रमाण पत्र विभाग में कब व क्‍या जमा किया गया? अस्‍थायी/स्थायी जाति प्रमाण पत्रों भी एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित उक्‍त अधिकारी ने अप‌ने दस्तावेजों में अपनी किस जाति का उल्लेख नौकरी के आवेदन के समय किया था? उस जाति का प्रमाण पत्र किस दिनांक को किस सक्षम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र हासिल करना बतलाया गया था? (ग) क्या उक्त जारीकर्ता (जाति प्रमाण पत्र) कार्यालय द्वारा प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जारी न होना बताया गया है?(घ) राज्‍य शासन फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक आपराधिक प्रकर‌ण कायम कर नौकरी से पृथक करने की कार्यवाही करेगा? समय-सीमा दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन में 05-06 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि को आगजनी की घटना में अभिलेख नष्ट हो जाने से यह बताया जाना संभव नहीं है कि कु.सुषमा कुमरे द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय अस्थायी/स्थायी जाति प्रमाण पत्र विभाग में कब जमा किया। उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सागर से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 69/जाति जांच/08/2018, दिनांक 22/02/2018 के साथ संलग्न पत्र क्रमांक/81/अविअ/ सं.हि.न.वृत्त/2018/535/बी-121/17-18, दिनांक 21/02/2018 जारी किये गये प्रमाण पत्र प्रकरण क्रमांक 2042/बी-121/04-05 दिनांक 28.07.2005 की पुष्टि की गई है कि सुषमा कुमरे आत्मज श्री नारायण कुमरे को प्रकरण क्रमांक 2042/बी-121/04-05 दिनांक 28.07.2005 द्वारा जाति परधान (अनुसूचित जन जाति) का प्रमाण पत्र जारी किया गया। (घ) जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने की स्थिति में सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-74/2003/आ.प्र./एक, दिनांक 21/07/2003 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

राजस्‍व अधिकारियों द्वारा कूटरचित दस्‍तावेजों का सत्‍यापन

[राजस्व]

48. ( क्र. 1631 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में 93 लाख का गेहूं घोटाला सामने आने के साथ पटवारियों द्वारा कूट रचित गिरदावरी को क्या एस एल आर की जांच टीम ने कहां-कहां, क्या-क्या स्थल का भौतिक निरीक्षण कर पाया? बिन्दुवार विवरण देते हुये बतायें कि कलेक्टर द्वारा प्रश्‍न तिथि तक क्या कार्यवाही £2325;िस-किस के विरुद्ध किन आदेशों के तहत की है? जारी आदेशों की प्रति दें। (ख) क्या जिन लोगों के नाम भूमि तक नहीं है उनके नाम पंजीयन कूट रचना कर किया गया? सत्यापित भी करवाया गया? कूट रचित दस्‍तावेजों के आधार पर 31 लाख रुपयों से ज्‍यादा का गेहूँ की फीडिंग भी हुई? जयतमाल महिला स्व सहायता समूह केंद्र काटीगोही में उक्‍त फर्जीवाड़ा हुआ? प्रकरणों का पूर्ण विवरण दें? प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त कूट रचना प्रकरण में किस-किस नामों के विरुद्ध FIR हुई? FIR की प्रति दें। (ग) क्या उक्त्त 93 लाख रूपयों के गेहूं घोटाले में पटवारियों ने पहले फसल की गिरदावरी की, इसके बाद स्वयं और सिकमी बंटाई वाले पंजीयनों का सत्यापन तहसीलदार तथा एस.डी.एम की आई.डी से किया गया? सेवा सह. समिति नयागांव खुटहा व इसी समिति के द्वितीय केंद्र भैंसवार में दूसरे किसानों की जमीनों को स्वयं का दिखाया? बिना वैधानिक प्रक्रिया के ही सिकमी पंजीयन भी हो गये और इन सभी का सत्यापन भी हो गया? उपरोक्‍त सभी दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें? किस-किस तहसीलदारों/एस.डी.एम पर शासन निलंबन कर विभागीय जांच की कार्यवाही कब तक करेगा? सूची दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सतना जिले में पटवारियों की गिरदावरी की जांच संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं दो अनुसार है। निरीक्षण की बिन्‍दुवार स्थिति निम्‍नानुसार है:- 1. आराजी क्रमांक 245/3/1 का कुल रकबा 2.023 हे. रामदास पिता भूरा निवासी ग्राम कारीगोही के नाम दर्ज अभिलेख है। मौके पर कृषक व समीपी कृषक अरविंद पिता रामदास विश्‍वकर्मा, दस्सू सिंह पिता रामाधर सिंह, रावेन्द्र सिंह पिता रामजियावन सिंह की उपस्थिति में आराजी क्रमांक 245 का नक्शें पर बटांकन नहीं होने से कृषक के कब्जा क्षेत्र में चर्तुसीमा से लगी हुई तार फेंसिंग लगभग 1.214 हे. कब्जा क्षेत्र में से 0.243 हे. पर गेहूं-राई मिश्रित और 0.971 हे. पर गेहूं की फसल बोयी गई थी। 2. आराजी क्रमांक 289/1/9 रकबा 0.809 हे. भोला सुशील उर्फ पारसनाथ पिता मोहनलाल रामकली उर्फ जगनिया सुनील सुदीप के नाम संयुक्त खाते में दर्ज हैं। आराजी क्र. 289 का नक्शा तरमीम न होने के कारण सह भूमिस्वामी पारसनाथ गुप्ता एवं अन्य सरहदी कृषकों मणिराज पाल पिता राममिलन जमुना सिंह पिता रामभरोसे, रोहित पाठक, गजाधर पाल पिता राममिलन पाल की उपस्थिति में उनके द्वारा बताये गये स्थल पर आराजी नं. 289/1/9 रकबा 0.809 हे. पर गेहूं की फसल बोयी गई थी जिसके अवशेष मौके पर मौजूद पाये गये। आराजी नं. 289/1/9 के उत्तर में मुन्ना पाल पूर्व में रामधनी यादव, दक्षिण में भीम साकेत पश्‍िचम में तुलसीदास उरमलिया की भूमि स्थित है। 3. आराजी क्र. 288/1/9 रकबा 1.011 हे. भूमिस्वामी हरिहर प्रसाद पिता सूर्यदीन द्विवेदी के नाम पर दर्ज अभिलेख है। आराजी क्रमांक 288 का नक्शा तरमीम नहीं है। नक्शें पर बटांकन नहीं होने से सरहदी कृषकों लल्लू साकेत पिता रामावतार वंशबहादुर पिता श्रीकृष्ण, लल्लू सिंह एवं राजभान सिंह पिता रामनरेश सिंह के उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया। भूमिस्वामी एवं सरहदी कृषकों के बताये अनुसार आराजी क्र. 288/1/9 रकबा 1.011 हे. के संपूर्ण रकबे पर गेहूं की फसल बोई गई थी। जिसके अवशेष मौके पर विद्यमान पाये गये। इसी खेत में एक महुआ का वृक्ष पाया गया तथा आराजी क्र. 173/1/1/1/1/1 रकबा 1.129 हे. के अंश रकबे 0.529 हे. में गेहूं एवं 0.600 हे. पर सरसों/राई की फसल बोई गई थी। जिसके अवशेष खेत में मौजूद पाये गये। 4. आराजी क्र. 332/1/23 रकबा 1.226 हे. के भूमि स्वामी रघुवीर सिंह पिता राधे सिंह एवं छत्रपाल सिंह पिता राधे सिंह के नाम संयुक्त खाते में दर्ज अभिलेख है। मौके पर बुलाने के बावजूद रघुवीर सिंह उपस्थित नहीं हुए। आम ग्रामीणजनों एवं सरहदी कृषकों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। आराजी क्र. 332 का नक्शा तरमीम नहीं होने के कारण नजरी नक्शा सरहदी कृषकों के बताये अनुसार तैयार किया गया। रघुवीर सिंह के पूर्व रामशिरोमणि, दक्षिण में मुन्नू पयासी, पश्‍चिम में जगदीश सिंह एवं उत्तर में अरविंद सिंह सरहदी कृषक है। मौके पर आराजी क्र. 332/1/23 के संपूर्ण रकबे पर गेहूं की फसल बोई गई। 5. आराजी क्र. 229 रकबा 1.360 हे. के भूमिस्वामी रामजियावन पिता रामधनी सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है। मौके पर भूमिस्वामी एवं सरहदी कृषक रामउदय पिता रामविश्‍वास गौतम, श्री मान सिंह पिता रामाश्रय सिंह उपेन्द्र पिता दद्दू, रावेन्द्र पिता रामजियावन सिंह उपस्थिति रहे। आराजी नं. 229 के 0.902 हे. पर गेहूं, 0.283 हे पर जौ, 0.050 हे. पर राई एवं शेष 0.125 हे. पर अरहर की फसल पायी गयी। उक्त आराजी नं. कृषक के बताये अनुसार सिकमी पर किसी को नहीं दिया गया। संयुक्‍त प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला सतना के आदेश क्र. 923/18/भू-अभि./स्‍था./2024 सतना दिनांक 28.05.2024 द्वारा श्री रामभूषण त्रिपाठी प.. कारीगोही तहसील मझगवां को निलंबित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला सतना के पत्र क्र. 924/18/भू-अभि./स्‍था./2024 सतना दिनांक 28.05.2024 द्वारा श्री जितेन्‍द्र कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग मझगवां को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है। कलेक्‍टर भू-अभिलेख जिला सतना के पत्र क्र. 925/18/भू-अभि./स्‍था./2024 सतना दिनांक 28.05.2024 द्वारा श्री जितेन्‍द्र तिवारी तहसीलदार तहसील मझगवां को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट छ: अनुसार है। (ख) जायतमालबाबा महिला स्‍व सहायता समूह केन्‍द्र कारीगोही में कूटरचित खरीदी दर्ज कर 13 ट्रकों गेहूं मात्रा 3860 क्विंटल अनुमानित मूल्‍य 93 लाख का परिवहन दर्शाकर गेहूं की फर्जी परिवहन की गई है। हाँ, जायतमालबाबा महिला स्‍व सहायता समूह केन्‍द्र कारीगोही में फर्जीवाड़ा हुआ। जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे £2346;रिशिष्ट-सात अनुसार है। उक्‍त घोटाले में गठित जांच दल द्वारा प्रथम दृष्‍टया नौ आरोपियों पर धारा 406, 417, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दा.वि. के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। मामले की विवेचना पुलिस विभाग द्वारा विवेचना की जा रही है, कार्यवाही प्रचलन में है। एफ.आई.आर. की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-आठ अनुसार है। है। शेष प्रश्‍नांश का उत्‍तर प्रश्‍नांश () में सम्मिलित है। (ग) जी नहीं। पटवारियों ने निर्धारित समय-सीमा में ही नियमानुसार फसल गिरदावरी का कार्य किया है। उसके बाद स्‍वयं एवं सिकमी बटाई वाले फसल पंजीयन उपरांत सत्‍यापन की कार्यवाही नियमानुसार हल्‍का पटवारियों के जांच उपरांत एवं दस्‍तावेजों के परीक्षण उपरांत ही तहसीलदार/एस.डी.एम. की आई.डी. से की गई है। सेवा सह.समिति नयागांव, खुटहा व इसी समिति के द्वितीय केन्‍द्र भैंसवार में तहसील मझगवां अंतर्गत जितने भी कृषकों द्वारा दूसरे के जमीनों का स्‍वयं का दिखाकर पंजीयन कराया गया था, उन्‍हें विधिवत पटवारी जांच व दस्‍तावेज जांच उपरांत ही सत्‍यापन की कार्यवाही की गयी थी। स्‍वयं पंजीयन की स्थिति में स्‍वयं एवं उसके परिवार के सदस्‍यों की भूमि का ही सत्‍यापन किया गया। साथ ही सिकमी बटाईदार पंजीयन का सत्‍यापन भी सिकमी बटाई दस्‍तावेज परीक्षण उपरांत ही सत्‍यापन का कार्य किया गया। जांच में स्‍वयं या सिकमी पंजीयन जो त्रुटिपूर्ण पाये गये हैं उनका सत्‍यापन नहीं किया गया। बल्कि निरस्‍त किया गया है। ऐसे असत्‍यापित निजी/सिकमी किसानों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-नौ अनुसार है। हल्‍का पटवारियों से जांच कराया जाकर सत्‍यापन की कार्यवाही तहसीलदार/एस.डी.एम. आई.डी. से की गई है। तहसील मझगवां अंतर्गत के पंजीकृत किसानों के सत्‍यापन की कार्यवाही में हल्‍का पटवारी को निलंबित किया गया एवं तहसीलदार/एस.डी.एम. मझगवां को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सिंचाई योजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

49. ( क्र. 1662 ) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर अंतर्गत कितनी सिंचाई योजनाओं निर्मित एवं निर्माणाधीन है तथा कितनी योजनाओं की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त योजनाओं को कब तक पूर्ण किया जावेगा एवं उक्‍त योजनाओं से कितने ग्राम, कितने क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन संभाग शाजापुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में 38 सिंचाई योजनाएं निर्मित एवं 03 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है तथा एक योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त होना प्रतिवेदित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र शाजापुर में गागोरनी बैराज प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है जिसकी निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावेगा, उक्त योजना से 06 ग्राम में 1150 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी।

शाजापुर तहसील अंतर्गत तिलावदी तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

50. ( क्र. 1663 ) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग अंतर्गत तिलावदी तालाब योजना की स्‍वीकृति है अथवा नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अगर हाँ तो क्‍या परियोजना का निर्माण कार्य किया गया अथवा नहीं, तो कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि उक्‍त योजना का निर्माण नहीं किया गया तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन संभाग शाजापुर अंतर्गत तिलावदी तालाब योजना की साध्यता स्वीकृति दिनांक 29.01.2018 को प्राप्त हुई है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त योजना का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्त योजना की प्रति हेक्टेयर लागत 04.91 लाख आने के कारण विभागीय मापदण्ड से अधिक होने के कारण वित्तीय रूप से असाध्य है।

साध्‍यता स्‍वीकृति हेतु लंबित योजनाएं

[जल संसाधन]

51. ( क्र. 1762 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने स्‍टाप डेम/टैंक/बैराज/तालाब निर्मित है परियोजनावार/ग्रामवार जानकारी देवें तथा उक्‍त डेम//टैंक/बैराज/तालाब के द्वारा कितने हेक्‍टेयर में सिंचाई कार्य होता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वर्तमान में कितने स्‍टापडेम/टैंक/बैराज/तालाब क्षतिग्रस्‍त है तथा उनके मरम्‍मत हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र में कितनी नवीन जल संरचनाओं के कार्य प्रस्‍तावित है तथा कितनी जल संरचनाओं की साध्‍यता शासन द्वारा प्राप्‍त हो चुकी है व कितनी संरचनाओं की साध्‍यता शासन स्‍तर पर लंबित है। साध्‍यता स्‍वीकृति हेतु लंबित योजनाओं की स्‍वीकृति कब तक कर दी जावेगी? (घ) विधानसभा क्षेत्र आष्‍टा अंतर्गत नवीन स्‍वीकृत जलाशय गुराडिया वर्मा का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा तथा उक्‍त जलाशय में भू-अर्जन की कार्यवाही की क्‍या स्थिति है प्रभावित लोगों/किसानों का विस्‍थापन कहा किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कोई भी संरचना क्षतिग्रस्त नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) आष्टा विधानसभा अन्तर्गत 13 नवीन संरचनाएं प्रस्‍तावित है, जिसमें 01 योजना गुराडिया खुर्द बैराज की साध्यता दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त हो चुकी है एवं शेष 12 योजनाएं परीक्षणाधीन हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उक्त जलाशय में भू-अर्जन की धारा-21 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अवार्ड होना शेष है, अवार्ड एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। योजना में लोगों/किसानों का विस्थापन नहीं है।

परिशिष्ट - "दस"

जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

52. ( क्र. 1767 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजना जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है तथा उनसे कितने गांवों की कितनी हेक्‍टेयर जमीन संचित होती है? (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा स्‍टापडेम, टैंक, तालाब, बैराज आदि का निर्माण कार्य प्रस्‍तावित है तथा कितने कार्यों की साध्‍यता स्‍वीकृति शासन स्‍तर पर लंबित है लंबित कार्यों की स्‍वीकृति कब तक की जावेगी? (ग) क्‍या सुसनेर तहसील के ग्राम लटूरी गुर्जर एवं बायरा में किसानों की मांग के आधार पर तालाब निर्माण होना प्रस्‍तावित है यदि हाँ तो उक्‍त दोनों तालाबों का प्राक्‍कलन विभाग द्वारा तैयार कर शासन को भेजा गया है? यदि नहीं, तो स्‍वीकृति हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन संभाग शाजापुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में 34 सिंचाई योजनाएं निर्मित होकर संचालित है एवं उक्त योजनाओं से 90 ग्रामों की 11,707 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जल संसाधन संभाग शाजापुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में 02 बैराज एवं 02 तालाब (नहर रहित) प्रस्तावित है जिनकी साध्यता परीक्षणाधीन है। स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हां, जल संसाधन संभाग शाजापुर अंतर्गत सुसनेर तहसील के ग्राम लटूरी गुर्जर में लटूरी गुर्जर तालाब (नहर रहित) के डूब क्षेत्र में वन भूमि प्रभावित होने के कारण निर्माण कार्य विलम्बित होना प्रतिवेदित है। बायरा ग्राम में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कोई योजना प्रस्तावित नहीं होना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

माँ बगुलामुखी लोक के निर्माण हेतु शासन की कार्यवाही

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

53. ( क्र. 1768 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के नलखेड़ा में विश्‍व प्रसिद्ध माँ बगुलामुखी मंदिर पर माँ बगुलामुखी ''लोक'' के निर्माण हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री को प्रेषित पत्र क्रमांक 205/2024 दिनांक 14/02/2024 के संबंध में विभाग द्वारा माँ बगुलामुखी लोक के निर्माण के संबंध में प्राथमिक स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विश्‍व प्रशिद्ध माँ बगुलामुखी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्‍था के केन्‍द्र होने से इस ऐतिहासिक स्‍थान पर माँ बगुलामुखी लोक बनाया जावेगा यदि हाँ तो कब तक? (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने शासन संधारित मंदिर है जिनके नाम से जमीन एवं पुजारी नियुक्‍त है मंदिरवार जानकारी देवें तथा कितने मंदिरों के जिर्णोद्धार के प्रस्‍ताव कलेक्‍टर व संभाग आयुक्‍त के माध्‍यम से म.प्र. शासन धर्मस्‍व विभाग के पास स्‍वीकृति हेतु लंबित है तथा उक्‍त मंदिरों का जिर्णोद्धार के प्रस्‍तावों को शासन द्वारा कब तक स्‍वीकृति दी जावेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) इस विभाग द्वारा वर्तमान में इस प्रकार की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न का प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्‍न दिनांक पश्‍चात जिले द्वारा कोई जीर्णोद्धार का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संभागीय आयुक्त को प्रेषित नहीं किया गया है।

कुंडालिया सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

54. ( क्र. 1769 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुंडालिया सिंचाई परियोजना में बड़ागांव परिसिमन क्षेत्र, सोयत तहसील एवं सुसनेर तहसील के कई गांव उक्‍त योजना में छुटे हुए है जिसके कि किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है क्‍या विभाग द्वारा उक्‍त छुटे हुए गांवों को परियोजना से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिले में बनी इतनी वृहद सिंचाई परियोजना का जिलेवासियों को लाभ नहीं मिलने के क्‍या कारण है? क्‍या सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के योजना में छूटे हुए गांवों को पुन: सर्वे करवाकर जोड़ा जायेगा, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकें?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) ए.डी.बी. सहायतित मध्यप्रदेश सिंचाई दक्षता उन्नयन परियोजना हेतु भारत शासन द्वारा संपादित ऋण अनुबंध में निर्धारित मापदंड तथा कुण्डालिया जलाशय में जल उपलब्धता के आधार पर परियोजना अंतर्गत सम्भाव्य क्षेत्र का रूपांकन किया गया है। कुण्डालिया सिंचाई परियोजना से सुसनेर तहसील 88 ग्राम एवं तहसील नलखेडा के 54 ग्राम लाभान्वित होगें। वर्तमान में अतिरिक्त ग्रामों को जोड़े जाने की कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) कुण्डालिया जलाशय में जल उपलब्धता के आधार पर सिंचाई एवं पेयजल उपयोग हेतु राजगढ़ तथा आगर-मालवा जिलों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जल आवंटन किया गया है। स्वीकृत परियोजना प्राक्‍कलन अनुसार उच्चतम सम्भाव्य लेविल अनुसार, अधिकतम सैंच्य क्षेत्र का चयन किया गया है। अतः पुनः सर्वेक्षण करने का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।

आवासीय शासकीय पट्टे की भूमि पर दुकानों का निर्माण

[राजस्व]

55. ( क्र. 1773 ) श्रीमती छाया गोविन्‍द मोरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र पंधाना के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम डुल्‍हार में खसरा क्रमांक 366 रकबा 0.17 शासकीय मद में किस प्रयोजन से दर्ज है एवं भूमि किस मद की है? J(ख) क्‍या आवासीय पट्टे का व्‍यवासायिक उपयोग बिना मद परिवर्तन बिना सक्षम स्‍वीकृति के हो सकता है? निर्देशो की छायाप्रति उपलब्‍ध करावे। उक्‍त भूमि पर किन-किन व्यक्तियों को कब-कब पट्टे आवंटित किये गये? आवंटित पट्टों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या उक्‍त भूमि पर व्‍यवासायिक दुकानों का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो उक्‍त निर्माण की स्‍वीकृति विभाग के किन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कब-कब दी गई? निर्माण की स्‍वीकृति/अनुमति की छायाप्रति उपलब्‍ध करावे। (घ) क्‍या उक्‍त शासकीय भूमि पर बने अवैध दुकानों के निर्माण को तोड़ा जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्‍या दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पंधाना के नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम डुल्हार में वर्तमान में ख.न. दो भागों में विभक्त है- ख.न. 366/1 रकबा 0.192 हेक्टेयर शासकीय रास्ता एवं ख.न. 366/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर शासकीय शासन लोक निर्माण विभाग (भवन व पथ) के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। उक्त भूमि पर इस कार्यालय से कोई पट्टे जारी नहीं किये गए हैं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश '''' के अनुक्रम में शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विगत तीन वर्षों के आय-व्यय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

56. ( क्र. 1820 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के दतिया एवं भिंड जिले को विगत तीन वर्षों 2020-21, 2021-22, 2022-23 में किन-किन गतिविधियों में कितना बजट आवंटन के विरूद्ध व्यय हुआ है एवं किये गए व्यय की मदवार, गतिविधिवार एजेंसी व वेंडर के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) दतिया एवं भिंड जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कौन-कौन एजेंसी साफ़-सफाई, सुरक्षा एवं आउटसोर्स भोजन/प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य संपादित कर रही है एवं उन्हें कितना भुगतान किया गया है, वाउचर्स सहित जानकारी देवें, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को तो कार्य नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो दोषी अधिकारीयों/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही और कब तक की जावेगी I (ग) दतिया एवं भिंड जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कितने वर्षों से प्रभार में है, क्या दतिया एवं भिंड जिले में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारि‍यों को 3 वर्ष से अधिक हो गए है? क्या शासन किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यदि हाँ, तो कब तक।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) सिंगल नोडल एजेंसी प्रणाली अंतर्गत बजट आवंटन के विरूद्ध किए गए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं '''' अनुसार है, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को कार्य नहीं दिया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला दतिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनाँक 31 मार्च 2021 से तथा भिण्ड में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनाँक 05.07.2023 से प्रभार में है, जी हाँ, जी नहीं। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के रिक्‍त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के माध्‍यम से निरंतर जारी है, निश्‍िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

पट्टे की जमीनों के नामांतरण की कार्यवाही

[राजस्व]

57. ( क्र. 1841 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विदिशा जिले की तहसील सिरोंज, कुरवाई, पठारी में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने लोगों के पास शासन द्वारा दी गई पट्टे की कृषि भूमि एवं आवास है? तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने पट्टेधारियों द्वारा वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक जमीन का विक्रय कर विक्रय नामांतरण किया गया है? तहसीलवार पट्टेधारियों का नाम एवं जिसके नाम से नामां‍तरण किया गया है की जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्‍त पट्टे की भूमि का नामांतरण किनके आदेश पर कब कब किया गया? (घ) क्‍या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जमीनों के विक्रय एवं नामां‍तरण की कार्यवाही में शामिल दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कृषि भूमि के पट्टे वितरण नहीं किये गये है। जिले की तहसील सिरोंज में 2198, कुरवाई 1134 एवं पठारी में 587 कुल 3919 अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को वर्ष 2021 के पूर्व चनरोई भूमि के प्रतिशत को कम करते हुए उपलब्‍ध भूमि में से कृषि भूमि के पट्टे दिये गये है। मुख्‍यमंत्री भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में 85, कुरवाई 95 एवं पठारी 55 कुल 235 भूमि स्‍वामी अधिकार पत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रदाय किये गये है। (ख) विदिशा जिले की तहसील सिरोंज, कुरवाई एवं पठारी के अंतर्गत कोई मामला संज्ञान में नहीं आने से प्रश्‍न उप‍स्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश '''' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

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स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

58. ( क्र. 1853 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं एवं वह कहाँ-कहाँ स्थित हैं? उक्त स्वास्थ्‍य केन्द्रों पर कितने चिकित्सक पदस्थ हैं एवं कितने चिकित्सक के पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सकों में कितनी महिला चिकित्सक हैं तथा वे कब से पदस्थ हैं? नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या कालापीपल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर-पानखेड़ी तथा पोलायकलां सामुदायिक स्वास्थ्‍य केन्द्र को सिविल अस्पताल का दर्जा दिए जाने के संबंधी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो उक्त सम्बन्ध में प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्या विभाग जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्‍य केन्द्रों को सिविल अस्पताल का दर्जा देगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की स्‍थापना/उन्‍नयन विभाग की एक निरंतर प्रक्रिया है, स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की स्‍थापना/उन्‍नयन के संबंध में स्‍थानीय जनसंख्‍या, संस्‍था का बेड ऑक्‍यूपेंसी रेट, स्‍थानीय आवश्‍यकता, नजदीकी स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की दूरी तथा वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर निर्णय किया जाता है, निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

शासकीय भूमि पर अवैधानिक कब्जा

[राजस्व]

59. ( क्र. 1854 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पानखेड़ी, भीलखेड़ा, भान्याखेड़ी, कादीखेड़ी, महुआखेड़ी, सादनखेड़ी, चारखेड़ी, कालापीपल गाँव, कांकरिया, रामपुरा ग्रामों में वर्ष 1990 की स्थिति में कितनी शासकीय भूमि थी? सीमांकन रिपोर्ट एवं नक्शे की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासकीय गलती से भूमि पर शासन को अंधेरे में रखकर तरमीम कराई है? यदि हाँ, तो शासन ने उक्त गलती को ठीक करने के लिए आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों में किन-किन लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैधानिक कब्ज़ा कर गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई है? नाम तथा भूमि की जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला शाजापुर की कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1990 की स्थिति में प्रश्‍न में वर्णित ग्रामों की शासकीय भूमि की जानकारी निम्नानुसार है:- 1. ग्राम पानखेड़ी में - 87.792 हेक्टेयर, 2. ग्राम भीलखेड़ा में - 64.175 हेक्टेयर, 3. ग्राम भान्याखेड़ी में 51.102 हेक्टेयर, 4. ग्राम कादीखेड़ी में 42.565 हेक्टेयर, 5. ग्राम महुआखेड़ी में 76.719 हेक्टेयर, 6. ग्राम सादनखेड़ी में 21.440 हेक्टेयर, 7. ग्राम चारखेड़ी में 97.543 हेक्टेयर, 8. ग्राम कालापीपल गाँव में 127.346 हेक्टेयर, 9. ग्राम कांकरिया में 98.224 हेक्टेयर, 10. ग्राम रामपुरा में 75.480 हेक्टेयर प्रश्‍नांश में चाही गयी वांछित सीमांकन रिपोर्ट का वर्ष, दिनांक उल्‍लेखित नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। उत्‍तरांश में उल्लेखित 10 ग्रामों की नक्‍शा प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं, शासकीय गलती से भूमि पर शासन को अंधेरे में रखकर तरमीम नहीं कराई गई है। शेष प्रश्‍न उद्भू्त नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों में लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर गलत तरीके से रजिस्ट्री कराये जाने की जानकारी निरंक है।

संचालित मदरसों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

60. ( क्र. 1856 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँवों में एवं कहाँ-कहाँ मदरसे संचालित हैं? स्‍थानवार, स्‍थापना वर्ष सहित सूची उपलब्‍ध करावें तथा उक्‍त मदरसों में कितने-कितने विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं? (ख) वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि में शासन तथा जनप्रतिनिधियों ने कितनी-कितनी राशि इन्‍हें उपलब्‍ध कराई है? शासन तथा जनप्रतिनिधियोंवार पृथक-पृथक विवरण उपलब्‍ध करावें। ">(ग) प्रश्‍नांश (ख) में उपलब्‍ध करायी गई राशि किन-किन कार्यों हेतु उपलब्‍ध करायी गयी? उपलब्‍ध राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की गयी तथा कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया? दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित मदरसों को शासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्‍ध करायी गयी राशि के संबंध में शासन की ओर से ऑडिट किया गया था? यदि हाँ तो कब-कब किया गया तथा उक्‍त ऑडिट में यदि कोई आपत्ति प्रदान हुई है तो उसके भी दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। यदि ऑडिट नहीं किया गया है तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) लोक शिक्षण द्वारा अनुदानित मदरसों को प्रदाय राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उपलब्‍ध कराई गई राशि का उपयोग पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (घ) जी हाँ, किया गया वर्ष 2018 में। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।

मिलावटी दुग्‍ध बि‍क्री पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

61. ( क्र. 1857 ) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में दुग्‍ध उत्‍पादन एवं शुद्ध दूध उपलब्‍ध कराने के लिए कितने मान्‍यता प्राप्‍त दुग्‍ध संघ हैं एवं वह कहाँ स्थित हैं? जानकारी उपलब्‍ध करावें तथा इन दुग्‍ध सघों को कितना अनुदान दिया जाता है? (ख) शाजापुर जिले की कालापीपल, शाजापुर एवं शुजालपुर विधानसभा में विगत 05 वर्षों में दूध, मावा, पनीर आदि की जांच कितनी बार की गई? इनमें कितने सैम्‍पल फैल हुए और कितने दोषियों को सजा हुई? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) शासन द्वारा नकली दुग्‍ध की जांच हेतु क्‍या-क्‍या प्रयास किये गए हैं? क्‍या नकली दूध की बिक्री रोकने हेतु टास्‍क दल का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो शाजापुर जिले में विगत 05 वर्षों में टास्‍क दल द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) शाजापुर जिले की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''', '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा विगत वर्षों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु संभागीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। संभागीय उड़नदस्ते द्वारा शाजापुर जिले में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

विभागीय कर्मचारी को रिक्त पद का अस्‍थाई प्रभार

[राजस्व]

62. ( क्र. 1897 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 11-38/96/9/1 दिनांक 04/11/1996 द्वारा रिक्त पद का अस्‍थाई प्रभार विभागीय कर्मचारी को दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो म.प्र. में विगत 10 वर्षों में राजस्व विभाग के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय में रिक्त स्टेनोग्राफर एवं अधीक्षक के पदों पर कितने विभागीय राजस्व कर्मचारियों को प्रभार दिया गया? नाम, पदनाम सहित सूची दी जावे। (ग) क्या स्टेनोग्राफर एवं अधीक्षक के रिक्त पदों पर विभागीय कर्मचारियों को छोड़कर अन्य दूसरे विभागों के कर्मचारियों का अटैचमेंट/रिडिप्लाईड/आसंजित कर उन्हें प्रभार दिया गया? इनके नाम सहित सूची दी जावे। (घ) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मचारियों से प्रभार वापिस लिया जाकर विभागीय कर्मचारी को प्रभार दिया जावेगा तथा नियम विरूद्ध तरीके से आदेश पारित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) ) जी हाँ। (ख) जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। (घ) माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रचलित न्‍यायालयीन प्रकरण के अनुक्रम में पदोन्‍नति की कार्यवाही नहीं होने से प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्य व्‍यवस्‍था के तहत पदोन्‍नति के उच्‍च रिक्‍त पदों का चालू प्रभार समकक्ष कर्मचारियों को दिया जाकर कार्य संचालित कराये जा रहे हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

63. ( क्र. 1911 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पथरहा जिला मऊगंज में ग्राम पथरहा नं. 2 के पंचायत भवन एवं परिसर, शा. विद्यालय भवन एवं छात्रावास, शासकीय भूमि क्रमांक 2/1/1 में निर्मित किये गये थे? यदि हाँ, तो कुल शासकीय भूमि का रकवा कितना है? बताएं तथा खसरे की नकल उपलब्ध करायें। (ख) क्या यह सही है कि धर्मेन्द्रजीत पाण्डेय ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पथरहा नं. 2 द्वारा 13.10.2023 को कलेक्टर मऊगंज, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मऊगंज, तहसीलदार मऊगंज, को आवेदन देकर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण को रोके जाने तथा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर विद्यालय प्रांगण, पंचायत भवन परिसर एवं छात्रावास को मुक्त कराये जाने का आवेदन दिया गया था? यदि हाँ, तो आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध करायें तथा किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? नाम, पता सहित बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित रोजगार सहायक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या अतिक्रमण हटाया गया एवं निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी? जानकारी देवें तथा शासकीय भूमि से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। ग्राम पथरहा नं. 2 जिला मऊगंज की भूमि खसरा नं. 2/1/1 में पंचायत भवन एवं परिसर तथा शासकीय विद्यालय भवन निर्मित है। उक्त भूमि का रकबा 2.012 हे. है। खसरा की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍टü/span>' अनुसार। (ख) जी हाँ। आवेदन पत्र संलग्‍न परिशिष्‍टü/span>' अनुसार। हामिद बक्स पिता जान मो. एवं गुलशेर मो. पिता हामिद बक्स, निवासी ग्राम पथरहा द्वारा ग्राम पथरहा नं. 2 की भूमि खसरा नं. 2/1/1 के अंश रकबा 66x33 वर्ग फुट में दीवाल बना कर अतिक्रमण किया गया है। (ग) न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सीतापुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0003/168/2023-24 आदेश दिनांक 10.06.2024 द्वारा अतिक्रमकों को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतिक्रमण प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त निर्माण कार्य निरंतर रूका हुआ है। अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - "तेरह"

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

64. ( क्र. 1912 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मऊगंज अन्तर्गत ग्राम शुकुलगवां, में शा.पू.मा. विद्यालय, शुकुलगवां संचालित है, जिसका विद्यालय भवन, बेलहई कला तालाब एवं प्रधानमंत्री सड़क के किनारे शासकीय भूमि में बना हुआ है, जिसके भवन के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे विद्यालय भवन में जाने के लिए मार्ग अवरूद्ध हो गया है तथा बाउण्ड्रीवॉल एवं खेल मैदान हेतु जमीन नहीं है, जबकि इसके निर्माण हेतु राशि भी स्वीकृत है? यदि हाँ, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितने रकबे में अतिक्रमण किया गया है? भूमि खसरे का नम्बर कैफियत सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रधानाध्यापक शा.पू.मा.वि. शुकुलगवां जिला मऊगंज द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मऊगंज, जिला मऊगंज को आवेदन पत्र देकर आग्रह किया गया है कि अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण हटाकर विद्यालय परिसर एवं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे खेल मैदान एवं विद्यालय के बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराया जा सके? प्रधानाध्यापक द्वारा दिये गये पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रस्तावित कार्यों पर प्रश्‍नांश (क) में शासकीय भूमि के अतिक्रमण एवं प्रश्‍नांश (ख) में दिये गये आवेदन पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही हुई? शासकीय भूमि से अतिक्रमण कब-तक हटा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला मऊगंज अन्तर्गत ग्राम शुकुलगवां में शासकीय पू.मा.वि. संचालित है। जिसका विद्यालय भवन बेलहई कला तालाब एवं पी.एम. सड़क के किनारे शासकीय भूमि में बना हुआ है। भवन के अतिरिक्त शासकीय भूमि खसरा नंबर 432/1 पर 9 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। किन्तु विद्यालय भवन में जाने के लिये मार्ग अवरुद्ध नहीं है। अतिक्रमणकारियों व भूमि खसरे के कैफियत की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट/span>' अनुसार। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण एवं खेल मैदान हेतु राशि स्वीकृत नहीं है। (ख) जी हाँ। आवेदन पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍टü/span>'अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में हल्का पटवारी शुकुलगवां के माध्यम से अतिक्रमणकारियों व उनके द्वारा किये गये अतिक्रमित रकबे को चिन्हांकित कर जांच रिपोर्ट ली जा चुकी है। न्यायालय नायब तहसीलदार देवतालाब में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत दिनांक 11.6.2024 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 0001/31-68/24-25 पंजीबद्ध कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। न्यायालयीन कार्यवाही में आगामी तिथि 2.7.2024 सुनवाई हेतु नियत है।

परिशिष्ट - "चौदह"

वेन्‍टीलेटर एम्‍बुलेंस का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

65. ( क्र. 1926 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के किस विधायक की मांग अनुसार 04 वेन्टीलेटर एम्बुलेंस हेतु राशि प्राप्त हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्र. 1343 दिनांक 01/03/2024 पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि राशि प्राप्त हुई तो क्या टेण्डर प्रक्रिया से खरीदी की गई? नहीं तो कब तक खरीदी की कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतायें। (ग) खरीदी प्रक्रिया में देरी का क्या कारण था? उक्त एम्बुलेंस का रख-रखाव किसके द्वारा किया जावेगा? (घ) विधायक महाराजपुर द्वारा सी.एम.एच.ओ. छतरपुर को प्रेषित पत्र कमांक 61/एमएलए/दिनांक 14/03/2024 पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वेन्‍टीलेटर एम्‍बुलेंस हेतु राशि उपलब्‍ध नहीं कराई गई है। मांग अनुसार 04 वेन्‍टीलेटर एम्‍बुलेंस का स्‍थान परिवर्तन किया गया था। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश () अनुसार।

तालाबों के स्लूसवेल मरम्‍मत की मांग

[जल संसाधन]

66. ( क्र. 1933 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र थांदला-194 के अंतर्गत सिंचाई तालाबों के स्लूसवेल खराब होने से तालाबों का पानी काफी अधिक मात्रा में बह जाता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को पानी का लाभ नहीं मिल पाता है। इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा ग्राम तलाई तालाब, तोरनिया तालाब, हेतम तालाब (तीन तालाबों) के स्लूसवेल खराब होने तथा इनके स्लूसवेल रिपेयर करने की मांग विभाग से पत्र के माध्यम से की गई है। क्षेत्र के किसानों की मांग एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा समय-समय पर उक्त संबंध में विभाग को अवगत भी कराया गया परंतु आज दिनांक तक सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में सरकार का ध्यान नहीं है। माननीय महोदय प्रश्‍नकर्ता का जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यह जनहित का कार्य होगा या नहीं? इसका कौन जवाबदार है? कृपया बताने की कृपा करें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित ग्राम तलाई तालाब, तोरनिया तालाब, हेतम तालाब के स्लूस रिपेयर हेतु माननीय विधायक जी का मांग पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-194 थांदला के अंतर्गत 60 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है। विगत 03 वर्षों में क्रमशः 2021-22 में लक्ष्य के अनुरूप 8582 हेक्टेयर, वर्ष 2022-23 में 8189 हेक्टेयर तथा वर्ष 2023-24 में 8594 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्तमान में उक्त समस्त योजनाओं के स्लूसवेल में कोई सीपेज समस्या दृष्टिगत नहीं है। किसी भी योजना में जल का अपव्यय होने की स्थिति नहीं है। निर्मित तालाबों के स्लूस गेट का संधारण विद्युत/यांत्रिकी विभाग एवं सिविल कार्यों का संधारण धार संभाग एवं झाबुआ संभाग द्वारा प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार वर्षा पूर्व किया जाता है। स्लूसगेट में सुधार की आवश्यकता होने पर मरम्मत कार्य कराया जावेगा। क्षेत्र के किसानों की मांग एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। तत्संबंध में कोई भी शिकायत संभागीय कार्यालय में प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्‍नांश '''' का प्रश्‍न नहीं। अतः जवाबदेही/जवाबदार का प्रश्‍न नहीं।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

प्रत्येक पैथोलॉजी लैब पर पैथोलॉजिस्ट की अनिवार्यता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

67. ( क्र. 1960 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी पैथोलॉजी लैब प्रारंभ करने के लिये किस प्रकार की अर्हता तथा व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं तथा इसके लिये क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है? यदि हाँ, तो यह रजिस्ट्रेशन किस स्तर पर जारी किया जाता है? (ख) क्या नियमानुसार पैथोलॉजी की प्रत्येक जांच रिपोर्ट पर पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन नम्बर, संबंधित पैथोलॉजिस्ट (चिकित्सक) का नाम, चिकित्सक की डिग्री आदि का उल्लेख करना अनिवार्य होता है? (ग) क्या नियमानुसार एक पैथोलॉजिस्ट एक से अधिक निजी पैथोलॉजी लैब के लिये अधिकृत हो सकता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या प्रावधान है? (घ) यदि नहीं, तो प्रावधानानुसार इस प्रकार के प्रकरणों में किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? (ङ) क्या धार, झाबुआ जैसे जनजातीय बाहुल्य जिले में इस विषयक कोई जांच संस्थित की गई है एवं इन दो जिलों की रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब्स तथा इन लैब्स में जांच रिपोर्ट जारी किये जाने हेतु अधिकृत पैथोलॉजिस्ट के नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) निजी पैथोलॉजी लैब प्रारंभ करने हेतु मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम, 1997 (यथासंशोधित) 2021 के स्थापित प्रावधानों के अनुसार अर्हता एवं व्यवस्थाएं आवश्यक होती है जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ। यह रजिस्ट्रेशन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से जारी किया जाता है। (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में प्रचलित विनियामक मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियमों में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। (घ) निजी पैथोलॉजी लैब प्रारंभ करने के लिए संबंधित निजी लैब संचालक द्वारा मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 (यथासंशोधित) 2021 के उप नियम 4 "आवेदन की प्रस्तुति एवं अभिस्वीकृति" तथा उप नियम 5 "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञप्ति का मंजूर किया जाना" संबंधी स्थापित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ङ) जी नहीं, जिला धार, झाबुआ में इस विषयक कोई जांच संस्थित नहीं की गई है। इन दो जिलों के रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब तथा इन लैब्स की जांच रिपोर्ट जारी किए जाने हेतु अधिकृत पैथोलॉजिस्ट (चिकित्सक) के नाम व रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

जिला अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

68. ( क्र. 1963 ) श्री विपीन जैन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1035 दिनांक 12.2.24 (तारांकित) द्वारा प्रेषित उत्तर में बताएं कि अधिकांश महत्वपूर्ण पद वर्ष 2000, 2007, 2011, 2014 और कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इतना लंबा समय बीत जाने पर भी इन पदों पर नियमित भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सं‍दर्भित प्रश्‍न के विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर के परिशिष्ट अनुसार स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा वर्षों से रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं? (ग) क्या मंदसौर जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु स्टाफ की पूर्व में भी मांग की गई थी? यदि हाँ, तो बताएं कि स्टाफ की उपलब्धता कब तक कराकर जनता को इसकी सुविधा का लाभ दिया जायेगा? (घ) आउटसोर्स कंपनियों द्वारा रखे गए कर्मचारियों को मनमर्जी तरीके से कभी भी हटा दिया जाता है और अन्य को रख लिया जाता है। क्या हटाने से पूर्व जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एस.डी.एम., जिला कलेक्टर से अनुमति ली जाती है या नहीं? इस प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं? (घ) मंदसौर जिला अस्पताल में ओ.पी.डी. और अन्य कार्य संचालन पर आउटसोर्स से रखे गए कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों के कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट की छायाप्रतियां उपलब्ध करायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विगत वर्षों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 925 चिकित्सकों में से 36 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित नियुक्ति मंदसौर जिले के अंतर्गत संस्था में की गई थी, इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती/चयन द्वारा 04 विशेषज्ञों एवं 04 दन्त चिकित्सकों की पदस्थापना मंदसौर जिले में की गई। नियमित भर्ती प्रक्रिया से पदपूर्ति न होने पर संविदा नियुक्ति के माध्यम से 03 पी.जी. संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक, 07 एम.बी.बी.एस. संविदा चिकित्सक एन.एच.एम. कार्यरत हैं, साथ ही मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा सीधी भर्ती से 13 महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), 02 प्रयोगशाला तकनीशियन, 05 रेडियोग्राफर एवं 04 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 संवर्ग की नियमित नियुक्ति मंदसौर जिले में की गई है। रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला चिकित्सालय, मंदसौर में पदस्थ नियमित/संविदा/बंधपत्र एवं सहायक स्टाफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जाती है। साथ ही उत्तरांश '' अनुसार पदों की पूर्ति की गई है। (ग) जी हाँ। रेडियोलॉजिस्ट की सीधी भर्ती प्रक्रिया हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त 24 पदों हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से मात्र 06 विशेषज्ञों की चयन सूची प्राप्त हुई। उक्त 06 विशेषज्ञों से ऑनलाइन विकल्प प्राप्त किये जाने हेतु तैयार रिक्तियों में जिला चिकित्सालय, मंदसौर के लिये 01 रिक्ति प्रदर्शित की गई थी, परन्तु किसी विशेषज्ञ द्वारा विकल्प का चयन नहीं किया गया। इस कारण पदपूर्ति में कठिनाई है। (घ) विभाग द्वारा निविदा उपरांत आउटसोर्स कंपनी को कार्य हेतु आदेशित किया जाता है। कपनी द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी स्वयं के स्तर पर की जाती है। उनकी सेवा शर्तें कंपनी द्वारा ही तय की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जिला चिकित्सालय, मंदसौर में ई-हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में सॉफ्टवेयर संचालन हेतु रखे जाने वाले कर्मचारियों की योग्यता डिग्रीधारक कम्प्यूटर प्रशिक्षित नहीं रखी गई थी। अन्य कार्य संचालन अंतर्गत जिला चिकित्सालय मंदसौर आउटसोर्स एजेन्सी से 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे गये हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सर्टिफिकेट की छायाप्रतियों जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा

[राजस्व]

69. ( क्र. 1971 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) आंधी-तूफान, ओलावृष्टि से किसानों की फसलों, पशुधन एवं घरों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने बाबत् प्रश्‍नकर्ता ने विगत दो वर्षों में किस-किस दिनांक को माननीय मुख्यमंत्री, कलेक्टर धार एवं एस.डी.एम. मनावर को पत्र लिखा, उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? ब्यौरा देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (ख) विगत दो वर्षों में आंधी-तूफान, ओलावृष्टि से किन-किन किसानों की फसलों, पशुधन एवं घरों को हुए नुकसान का सर्वे कर कितना मुआवजा दिया गया? प्रति सहित बताएं। यदि नहीं, दिया गया तो कारण बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत आंधी-तूफान, ओला वृष्टि से किसानों की फसलों, पशुधन एवं घरों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने बाबत् प्रश्‍नकर्ता ने विगत दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री, कलेक्टर धार एवं एस.डी.एम. मनावर को लिखे गए पत्र एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मनावर में आंधी तूफान ओलावृष्टि से विगत दो वर्षों में किसानों को वर्ष 2022-23 में 13 ग्रामों के 21 पीड़ित व्‍यक्तियों को राशि रूपये 1, 80, 200/- एवं वर्ष 2023-24 में 114 ग्रामों में 2402 पीड़ित व्‍यक्तियों को राशि 1, 76, 50, 417/- रूपये वितरण किया गया। वर्षवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

किसान सम्मान निधि की जानकारी

[राजस्व]

70. ( क्र. 1986 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता है? किसान के पास न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी कृषि भूमि होना चाहिए या क्या सभी किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाती है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत /span>01 जनवरी 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक किसान सम्मान निधि की कितनी राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है? कृषकों की संख्‍या उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बैंक खाते से आधार लिंक, डी.बी.टी. इत्यादि सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद भी यदि किसी किसान के बैंक खाते में राशि अंतरित नहीं हो पाती है तो उसका क्या कारण होता है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में प्रारंभ में कुछ माह तक कुछ किसानों के बैंक खाते में राशि अंतरित होती है और उसके बाद राशि अंतरित होना बंद हो जाती है। पुनः बैंक खाते में के.वाई.सी. करवाने के बाद यदि राशि अंतरित होना प्रारंभ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या पिछली बकाया राशि भी किसानों को अंतरित की जाती है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना का लाभ कृषि योग्‍य भूमि धारित करने वाले समस्‍त कृषक परिवार को दिया जाता है जो अपात्रता वर्ग में नहीं हैं। (ख) प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत 01 जनवरी 2023 से जून 2024 तक जिला देवास में 163036 हितग्राहियों को रूपये 169.48 करोड़ एवं जिला इंदौर में 78034 हितग्राहियों को रूपये 83.46 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है। (ग) पी.एम. किसान पोर्टल अनुसार प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बैंक खाते से आधार लिंक, डी.बी.टी इत्यादि सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है एवं ऐसे प्रकरण संज्ञान में नहीं आए हैं। (घ) पी.एम. किसान पोर्टल अनुसार नियत कार्यवाही पूर्ण करने पर पात्रता अवधि हेतु योजना का लाभ प्राप्‍त होता है।

सर्व शिक्षा अभियान/राज्य शिक्षा केन्द्र से संचालित छात्रावास

[स्कूल शिक्षा]

71. ( क्र. 2017 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान/राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? विकासखण्डवार/विधानसभावार छात्रावास के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित छात्रावासों में हॉस्टल वार्डन/अधीक्षक पदस्थ हैं। नाम, पदस्थापना दिनांक, मूल पद सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ग) क्या उपरोक्त छात्रावासों को संचालित करने के लिए कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थ हैं? पद एवं संख्या सहित जानकारी देवें। ">(घ) प्रश्‍नांश (ग) में पदस्थ कर्मचारियों को क्या प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कर्मचारियों को कितने माह से वेतन प्रदाय नहीं किया गया है? विकासखण्डवार/विधानसभावार छात्रावास के नाम सहित जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सागर जिला अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 07 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 11 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका छात्रावास एवं 02 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालक छात्रावास कुल 20 छात्रावास संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शाला भवनों का मरम्मत कार्यों की स्‍वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

72. ( क्र. 2027 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सदन दिनांक 12/02/2024, तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1060 के प्रश्‍नांश (घ) के उत्तर में बताया गया था कि 343.59640 लाख से 134 शाला भवनों का मरम्मत कार्य स्वीकृत किया गया है। क्या यह सही है कि इस हेतु राज्य स्तर से 134 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी लेकिन जिला स्तर से केवल 132 कार्यों की ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई और कार्य 134 स्कूलों में करा दिया गया है? क्या मा.शा. पिपरीमाल (मवई), मा.शा. धर्राची (नैनपुर) के मरम्मत कार्य बिना तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति के किये गए हैं? यदि नहीं, तो उक्त दोनों स्कूलों के तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी? क्या उक्त दोनों स्कूलों में पूर्व से ही मरम्मत की राशि उपलब्ध थी? यदि हाँ, तो स्पष्ट निर्देश के बाद भी राज्य शासन को इनके मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए कौन दोषी है? उत्तर में उक्त कार्यों के बिलों की प्रति एकत्रित किया जाना भी बताया गया था। कब तक प्रश्‍नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी? (ख) क्या सदन दिनांक 12/02/2024, तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1060 के प्रश्‍नांश (घ) के उत्तर में बताया गया था कि उक्त मरम्मत के कार्यों के संबंध में केवल प्रश्‍नकर्ता द्वारा शिकायत की गई है एवं जाँच कार्यवाही प्रचलन में है। इसमें अब तक क्या जाँच हुई? अवगत करावें। क्या इसके अलावा एकीकृत माध्यमिक शाला पीपरपानी विकासखंड मंडला की तत्कालीन प्रभारी द्वारा दिनांक 28/06/2023 को जनपद शिक्षा केंद्र मंडला व विकासखंड शिक्षा अधिकारी मंडला को मरम्मत कार्य में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त प्रश्‍न के उत्तर में इसकी जानकारी छुपाने व भ्रामक जानकारी देने के लिए कौन दोषी है? क्या यह सही है कि एक ही फर्म द्वारा 50 से अधिक स्कूलों के वॉटर प्रूफिंग के कार्य किये गए, जिनमें गुणवत्ताहीनता के मामले सामने आये हैं? क्या एक ही फर्म द्वारा अनेक स्कूलों का कार्य किया जाना संबंधित तकनीकी अधिकारियों की फर्म से सांठगांठ को दर्शाता है? क्या इसकी जाँच की जाएगी? (ग) क्या वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से अतिवृष्टि मद से जिले के 54 स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो क्या ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि हाँ, तो इन सभी कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र और मूल्यांकन पंजी की प्रति उपलब्ध कराएं।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ, राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के पत्र क्र. 185 दिनांक 1/9/2023 के अनुक्रम में जिला स्‍तर से 134 कार्यों के स्‍थान पर 132 कार्यों की प्रशासकीय व वित्‍तीय स्‍वीकृति जारी की गई है। शेष कार्यों के लिए प्रशासकीय एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति जारी नहीं करने के संबंध में राज्‍य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र 2880 दिनांक 3/7/2024 के माध्‍यम से प्रतिवेदन चाहा गया है। (ख) उत्‍तरांश '' अनुसार प्रतिवेदन चाहा गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों के एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ रहने की अवधि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

73. ( क्र. 2028 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अन्तर्गत कर्मचारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने की नियमानुसार अधिकतम अवधि क्या है? क्या आकस्मिक सेवा में पदस्थ कर्मचारियों के अलावा कार्यालयीन स्टाफ के लिए भी एक ही नियम हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सी.एम.एच.ओ. कार्यालय मंडला में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, प्रभार वाली शाखा का नाम, उक्त शाखा व कार्यालय में पदस्थ होने की तिथि, मूल पदस्थापना की जानकारी सहित सूची उपलब्ध कराएं। इनमें से कौन-कौन निर्धारित समय अवधि से ज्यादा समय से पदस्थ हैं? उन्हें उनकी मूल पदस्थापना में कब तक वापस किया जायेगा? (ग) जिला चिकित्सालय जबलपुर के ब्लड बैंक में कार्यरत लैब टेक्निशियन रविशंकर मेहलोनिया कितने वर्षों से जिला चिकित्सालय जबलपुर के ब्लड बैंक में पदस्थ हैं? किन नियमों के तहत? (घ) क्या प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित कर्मचारी अपनी नियुक्ति दिनांक 28/07/1988 से एक ही स्थान पर एक ही ब्लड बैंक में 36 वर्षों से पदस्थ है, यदि हाँ, तो क्यों और किन नियमों के तहत? क्या इन्हें जिला चिकित्सालय जबलपुर से अन्यत्र स्थानांतरित/पदस्थ किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2023-24 अनुसार कार्यवाही की जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। शेष जानकारी उत्‍तरांश '' अनुसार। (ग) प्रशासकीय कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 30.05.2015 (लगभग 09 वर्ष) से श्री रविशंकर मेहलोनिया, लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय, जबलपुर के ब्लड बैंक में कार्यरत है। (घ) जी नहीं। दिनांक 30.05.2015 (लगभग 09 वर्ष) से श्री रविशंकर मेहलोनिया, लैब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय, जबलपुर के ब्लड बैंक में कार्यरत है। कार्य सुविधा के दृष्टिगत निर्णय लिया जाएगा।

लाखा बंजारा झील में वॉटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं

[पर्यटन]

74. ( क्र. 2038 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित लाखा बंजारा झील में वॉटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं है। इस संबंध में पर्यटन विभाग से पूर्व में आग्रह किया जा चुका है। क्या इस संबंध में कोई योजना विभाग के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो योजनांतर्गत क्या-क्या गतिविधियां संचालित होगी और यह कब तक शुरू हो जायेगी? (ख) यदि इस तरह की कोई योजना विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है, तो क्या शासन इस तरह के प्रकल्प पर विचार करेगा और कब तक? (ग) परंपरागत नाविक झील में नाव चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, तो क्या ऐसे में शासन द्वारा इन नाविकों को पर्टयन से जोड़कर रोजगार देने की योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो इस दिशा में शासन के समक्ष कोई कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन इस पर विचार करेगा और कब तक?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) सागर झील में मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए Cruise उपलब्‍ध कराया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी उत्‍तरांश '''' अनुसार।

भू-माफियाओं द्वारा भूमि का अधिग्रहण

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

75. ( क्र. 2053 ) श्री महेश परमार : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 10/03/21 प्रश्‍न संख्या 2739, दिनांक 25/03/22 प्रश्‍न संख्या 1972, दिनांक 09/03/22 प्रश्‍न संख्या 212, दिनांक 15/03/23 प्रश्‍न 2306 के प्रश्‍नों में देखकर बतावें कि क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में महाकाल मंदिर की जमीन बेचने के षड़यंत्र की शंका जाहिर की थी? यदि हाँ, तो उक्त प्रश्‍नों के अनुक्रम में शासन ने अब तक क्या कार्यवाहियां की हैं? रिकार्ड देवें। (ख) क्या महाकाल मंदिर की जमीन U.D.A. की लालपुर निमनवासा परियोजना में अधिग्रहीत हुई है? यदि हाँ, तो क्या समिति द्वारा मन्दिर भूमि के अधिग्रहण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया? यदि हाँ तो दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं, तो कारण बताएं। (ग) क्या लालपुर स्थित भू-माफियाओं की जमीनों को इस योजनांतर्गत शामिल करके अधिग्रहण करने के स्थान पर, महाकाल मंदिर और किसानों की जमीन का ही अधिग्रहण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या उन अधिकारियों की भू-माफियाओं के साथ संदिग्ध भूमिका एवं संलिप्तता की शंका की जांच लोकहित में की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या भू-माफियाओं की जमीन योजना में शामिल नहीं करना और स्कीम में महाकाल मंदिर की भूमि का शामिल हो जाना सहित उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कब की जावेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2739 दिनांक 10/03/2021 श्री महाकालेश्‍वर मंदिर से संबंधित नहीं है। प्रश्‍न क्रमांक 212 दिनांक 09/03/2022 महाकाल मंदिर के व्‍यावसायीकरण की जांच एवं प्रश्‍न 2306 श्री महाकालेश्‍वर मंदिर से प्राप्‍त दान राशि का अन्‍य प्रयोजन में उपयोग से संबंधित है। तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1972 दिनांक 25/03/2022 श्री महाकालेश्‍वर मंदिर को दान में मिली जमीन को विकास कार्य के बहाने बेचने के षड़यंत्र से संबंधित है, जिसके उत्‍तर में महाकाल मंदिर को दान में मिली जमीनों को बेचने का कोई प्रस्‍ताव जिला स्‍तर पर लंबित नहीं है, की जानकारी दी गई थी। (ख) श्री महाकाल मंदिर समिति की भूमि ग्राम निमनवासा के खसरा क्रमांक 188, 189, 190, 224, 230, 231 रकबा क्रमश: 0.052, 1.379, 0.230, 3.941, 1.097, 2.341 कुल क्षेत्रफल 9.04 हेक्‍टेयर भूमि का नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधित) अधिनियम 2019 के अन्‍तर्गत लेंडपूलिंग योजना के तहत उज्‍जैन विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक टी.डी.एस.-04 सम्मिलित है तथा लेंडपूलिंग के प्रावधानों के अनुसार इस भूमि के बदले श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति को विकास उपरांत 50 प्रतिशत विकसित भूमि खंड क्षेत्रफल 4.52 हेक्‍टेयर के दिए गए। (ग) उज्‍जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधित) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अन्‍तर्गत लेंडपूलिंग योजना के अनुसार उज्‍जैन शहर मास्‍टर प्‍लॉन में ग्राम लालपुर, निमनवासा धतरावदा, कोठीमहल, नागझिरी की भूमियों को टी.डी.एस.- 03, 04, 05, 06 बनाई जाकर योजना के परिधि में सभी भूमियों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी किसान/व्‍यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। (घ) उज्‍जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधित) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अन्‍तर्गत लेंडपूलिंग योजना की परिधि में सभी भूमियों को सम्मिलित किया गया है। किसी भी किसान/व्‍यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अत: किसी भी प्रकार की कार्यवाही की आवश्‍यकता प्रतीत नहीं होती है।

सिविल अस्‍पताल रांझी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

76. ( क्र. 2067 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्पताल रांझी में वर्तमान में कितने डॉक्टर्स एवं कितना स्‍टाफ नियुक्त है? कृपया जानकारी दें। (ख) अस्पताल के अतिरिक्त निर्माण कार्य की प्रगति क्या है? (ग) यह निर्माण कार्य कितनी लागत से हो रहा है और कब तक पूर्ण होगा? (घ) अस्पताल के डॉक्टरों की कमी कब पूर्ण होगी? कृपया समय-सीमा बताएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रथम तल स्लेब कार्य प्रगतिरत है। कार्य की भौतिक प्रगति 15 प्रतिशत है। (ग) कार्य की कुल लागत 19.25 करोड़ है। निर्माण कार्य माह दिसंबर 2024 तक पूर्ण होना संभावित है। (घ) रांझी में विशेषज्ञों के स्वीकृत 05 पदों में से 03 विशेषज्ञ यथा स्त्री रोग, निश्चेतना एवं शिशुरोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, मेडिसिन एवं सर्जरी विशेषज्ञ का पद रिक्त है। चिकित्सा अधिकारी के 05 पद स्वीकृत एवं 06 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट -"सोलह"

राजस्व अभिलेख में नाम परिवर्तन की कार्यवाही

[राजस्व]

77. ( क्र. 2087 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के नियम के अनुसार भू-स्वामी का नाम परिवर्तन किन परिस्थितियों, तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है? (ख) जिला तहसील हल्का मौजा छतरपुर के बंदोबस्त में खसरा नंबर 241 के भू-स्वामी के नाम का उल्‍लेख करें एवं उक्त खसरा नंबर के बंदोबस्‍त खतौनी में कौन-कौन से खसरा नंबरों का लेख है? (ग) क्या उक्त खतौनी में उल्‍लेखित खसरा नंबरों को भू-स्वामी का नाम बंदोबस्त से प्रश्‍न दिनांक तक शासन के नियम के तहत भू-स्वामी का नाम का परिवर्तन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र या अन्य दस्तावेजों के आधार पर किया गया था? यदि हाँ, तो संपूर्ण नस्ती फाइल एवं समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या उक्‍त खसरा नंबरों की कृषि भूमि को शासन के नियम के अनुसार व्यवसाय हेतु परिवर्तन किया गया था? यदि हाँ, तो संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। यदि नहीं, तो क्या सक्षम अधिकारी के संज्ञान आने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के नियमों में उल्लेखित परिस्थितियों, तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम परिवर्तन की कार्यवाही की जाती है। (ख) जिला तहसील हल्का मौजा छतरपुर के बंदोबस्ती वर्ष 1939-40 में खसरा नंबर 241 दानी वगैरह चौबे निवासी मथुरा (उ.प्र.) के नाम दर्ज है एवं वर्ष 1958-59 में कन्हैयालाल बगै. के नाम लेख है एवं बंदोबस्ती खतौनी 1939-40 एवं 1958-59 में भूमि खसरा नंबर 241 के साथ खसरा नंबर 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 1391, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1409, 1410, 1411, 1412, 1637, 1639, 1641, 1642, 1654, 2004, 2006 का उल्लेख है। 1655, 1656, 2004, 2006 का उल्‍लेख है। (ग) जी हाँ। दस्तावेजों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>'अनुसार। शेष प्रश्‍नाशं उद्भूत नहीं होता।

संजीवनी क्‍लीनिक का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

78. ( क्र. 2108 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के द्वारा आम आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये देवास विधानसभा क्षेत्र में बनाये गये संजीवनी क्लीनिक योजना के अंतर्गत कितने संजीवनी क्लीनिकों का निर्माण किया गया है? (ख) निर्मित संजीवनी क्लीनिकों में से कितनों में उपचार पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया है? कितने संजीवनी क्लीनिकों में आंशिक रूप से उपचार किया जा रहा है व कितने संजीवनी क्लीनिक बंद पड़े है? (ग) एक संजीवनी क्लीनिक में कितने स्टाफ की आवश्यकता होती है? क्या तदानुसार वर्तमान में संचालित संजीवनी क्लीनिक में कितना स्टाफ कार्यरत है? इसकी सूची प्रदान करें। (घ) जो संजीवनी क्लीनिक चालू नहीं है, उनको संचालित करने में क्या बाधायें आ रही हैं तथा इनमें आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति में शासन को इतना समय क्यों लग रहा है? संजीवनी क्लीनिक पूर्ण रूप से कब तक संचालित हो पायेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) देवास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 14 संजीवनी क्लीनिक का निर्माण किया गया है। (ख) 14 संजीवनी क्लीनिक में से 08 संस्थाओं में उपचार प्रांरभ हो चुका है। शेष 06 संजीवनी क्लीनिक के निर्माण कार्य एवं नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलन में है। तदानुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा मानव संसाधन की नियुक्ति उपरांत उपचार प्रांरभ किया जाएगा। (ग) प्रत्येक संजीवनी क्लीनिक में 06 स्टाफ (चिकित्सा अधिकारी-1, नर्सिंग ऑफिसर-1, फार्मासिस्ट-1, डाटा एंट्री ऑपरेटर-1, सपोर्ट स्टाफ-2) की आवश्यकता होती है। वर्तमान में संचालित संजीवनी क्लीनिक में कार्यरत स्टाफ की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) 04 संजीवनी क्लीनिक पर चिकित्सा एवं स्टाफ नर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया निरंतर की जा रही है एवं 02 संजीवनी क्लीनिक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य एवं नियुक्ति प्रक्रिया होने के उपरांत संजीवनी क्लीनिक को संचालित किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "सत्रह"

शासकीय भूमि का निजी स्वामित्व में अंतरण

[राजस्व]

79. ( क्र. 2116 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदारपुर जिला धार में शासकीय भूमि का अनियमित प्रक्रिया द्वारा निजी स्वामित्व में अंतरण के बारे में तत्कालीन जनसंपर्क आयुक्त मनोज श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे पत्र क्रं. 127/पीए/सीपीआर/2009 दि. 27.11.2009 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा कार्यवाही संबंधी समस्त दस्तावेज, पत्राचार, नोटशीट की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) का पत्र प्रश्‍नाधीन भूमि के संदर्भ में अंतरिम रिपार्ट-।।। हैं? यदि हाँ तो उसकी अंतिम रिपोर्ट हेतु किसे अधिकृत किया गया तथा अंतिम रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नाधीन अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये अंतिम निष्कर्ष की हजारों बीघा जमीन के इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश 5.6.2007 के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता में उपलब्ध विधिक विकल्पों का उपयोग करने हेतु सक्षम कार्यवाही की जाये। बतावें कि इस अनुसार क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्‍नाधीन अंतरिम रिपोर्ट में 5.6.2007 को दिये कलेक्टर धार के आदेश के बारे में कई अति गंभीर टिप्पणी की है? यदि हाँ तो बतावें कि तत्कालीन कलेक्टर धार पर विभिन्न सेवा नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई हॉ

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नहर परियोजना के मुआवजा भुगतान में अनियमितता

[राजस्व]

80. ( क्र. 2131 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में उर-नहर परियोजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की जाकर उन्हें अब तक कितनी-कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है? क्या भुगतान किये गये मुआवजे की राशि वास्तविक किसानों के खाते में ही दी गई है और क्या यह राशि भू-स्वामियों को प्राप्त हो गई है? (ख) क्या उक्त परियोजना के मुआवजा वितरण के मामले में फर्जी खातों में भुगतान व अन्य अनियमिततायें विभाग के संज्ञान में आई हैं? यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है?किस-किस के द्वारा जांच की गई है? जांच निष्कर्ष व अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण दें। (ग) क्या उक्त योजना के भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में हुई व्यापक अनियमितताओं को लेकर गंभीर शिकायतें हैं व स्थानीय पीड़ित किसान आन्दोलित हैं? लगभग 40 करोड़ रूपये की राशि के अनियमित भुगतान व पात्र किसानों के स्थान पर अन्य लोगों के खातों में भुगतान व अन्य गड़बड़ियों को लेकर क्या विभाग आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो या अन्य किसी बड़ी जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को दण्डित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?(घ) किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी और मुआवजा न मिलने की स्थिति को लेकर विभाग कब तक क्या कार्यवाही करेगा ताकि पात्र किसानों को उचित मुआवजा राशि प्राप्त हो सके? नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में उर नहर परियोजना के अंतर्गत नहर कार्य हेतु कुल 31 ग्रामों के 4299 कृषकों की 239.99 हे. भूमि अधिग्रहीत की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। जिसमें 3183 कृषकों को राशि रु. 34, 55, 77, 383/- वितरित की जा चुकी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। यह राशि वास्‍तविक किसानों के खातों में जमा की गई है। फेल्‍ड भुगतान को छोड़कर शेष राशि कृषकों को प्राप्‍त हो गई है। (ख) जी हाँ। लोअर ओर नहर परियोजना के मुआवजा भुगतान में अनियमिततायें संज्ञान में आने पर कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्‍टेनो/ए.डी.एम./2024/887 दिनांक 20.05.24 से जांच हेतु जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख से कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। जांच दल द्वारा दिनांक 01.01.19 से 31.05.23 तक मुआवजा राशि के भुगतान संबंधित कुल 97 देयकों के परीक्षण में पाया कि :- (A) मूल स्‍वीकृत राशि से अधिक राशि के देयकों के माध्‍यम से अप्राधिकृत व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान रु. 3, 84, 89, 571/- (तीन करोड़ चौरासी लाख नवासी हजार पांच सौ इकहत्‍तर रु.) किया गया। (B) मूल स्‍वीकृति में सम्मिलित हितग्राहियों की राशि कम/निरंक कर अप्राधिकृत व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान रू. 1, 04, 71, 635/- (एक करोड़ चार लाख इकत्‍तर हजार छ: सौ पैंतीस रु.) किया गया। (C) मूल स्‍वीकृति में सम्मिलित भुगतान राशि प्राप्‍तकर्ता जिसके बैंक खाते में अन्‍य देयकों के माध्‍यम से कपटपूर्ण भुगतान होना पाया गया, के संबंध में संबंधित का नाम राजस्‍व रिकार्ड में न होने एवं संबंधित ग्राम का कृषक न होने के बाबजूद अवार्ड में शामिल कर कपटपूर्ण भुगतान रु. 21, 10, 410/- (इक्‍कीस लाख दस हजार चार सौ दस रु.) किया गया। (D) इस प्रकार 31 व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान कुल राशि रु. 5, 10, 71, 616/- ( पांच करोड़ दस लाख इकत्‍तर हजार छ: सौ सौलह रु.) का होना पाया गया है। उक्‍त व्‍यक्तियों के 41 बैंक खातों में से 34 खातों को होल्‍ड किया गया है तथा 06 खातों में राशि नहीं होने से होल्‍ड नहीं हो सके है तथा 01 खाते को जो कि हैदराबाद का है, ट्रेस किया जा रहा है। संबंधित 30 व्‍यक्तियों से राशि वसूली हेतु वसूली नोटिस जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। 01 व्‍यक्ति का पता एवं वल्दियत ज्ञात न होने से नोटिस जारी नहीं किया जा सका है, जानकारी प्राप्‍त की जाकर पृथक से नोटिस जारी किया जावेगा। उक्‍त सभी व्‍यक्तियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी तहसीलदार व जिला परिवहन अधिकारी से प्राप्‍त कर सम्‍पत्ति/भूमि के विक्रय या संव्‍यवहार पर रोक लगाई गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ई अनुसार। उक्‍त 31 लोगों के बैंक खातों में कुल जमा राशि 28, 19, 464/- पर रोक लगाई गई है। विधिवत सुनवाई उपरांत विधि में निहित प्रावधानों के तहत संपत्तियों से वसूली की कार्यवाही की जावेगी। (ग) किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायतें प्राप्‍त नहीं है, स्‍थानीय किसान आंदोलित रहने जैसी स्‍थति भी नहीं है। उत्‍तरांश (ख) में अंकित लोअर ओर नहर परियोजना के मुआवजा भुगतान में अनियमिततायें के संबंध में जांच समि‍ति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित 31 व्‍यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 375/24 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं इजाफा धारा 13ए भ्रष्‍टाचार अधिनियम के तहत थाना कोतवाली शिवपुरी में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। आपराधिक प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलित है। आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो या अन्‍य किसी बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराया जाना संबंधी कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। मुआवजा भुगतान हेतु शेष रहे पात्र कृषकों के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कराई जावेगी।

नहर निर्माण कार्य में अनियमितता

[जल संसाधन]

81. ( क्र. 2132 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में उर नहर परियोजना कब और कितनी लागत से स्वीकृत की गई? अब तक योजना का कितना कार्य पूर्ण हो पाया है? कितना कार्य शेष है? (ख) क्या उक्त परियोजना की निर्माण एजेंसी मेन्टेना मैक्स प्रा.लि. द्वारा निर्माण कार्य में विभिन्न अनियमिततायें की जाकर अत्यंत घटिया निर्माण किया जा रहा है? इस नहर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच व भौतिक रूप से स्थल निरीक्षण कब-कब, किन वरिष्ठ व तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया गया और निर्माण कार्य में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई? इस मामले में कब-कब, किन-किन उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? (ग) क्या कार्य प्रारंभ होने की अवधि से ही उक्त उर नहर परियोजना के निर्माण को लेकर विभिन्न स्तरों से गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तो क्या विभाग इस मामले में कोई वृहद व निष्पक्ष जांच करायेगा ताकि घटिया निर्माण कार्य के दोषि‍यों को दण्डित किया जा सके? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजना के सभी कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे? समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों? निर्माण एजेंसी को कार्य से अधिक भुगतान करने के लिये कौन उत्तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन लोअर उर वृहद सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 2208.03 करोड़ की दिनांक 25.04.2017 को प्रदान की गई थी। परियोजना अंतर्गत उर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है तथा नहर के निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश का उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) उर नहर परियोजना के संबंध में गुणवत्ता आदि की शिकायत की जांच की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) लोअर उर नहर के अनुबंधित कार्य को पूर्ण करने की दिनांक जून 2027 लक्षित है। निर्माण एजेन्‍सी को किये गये कार्य के अनुरूप अनुबंध के अनुसार भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है।

शासकीय भूमि पर कब्‍जा

[राजस्व]

82. ( क्र. 2136 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि झाबुआ जिले में काबिज काश्‍त की भूमि पर कब्‍जा कर, खेडान कर वर्षों से कृषि करते आ रहे हैं। ऐसे संपूर्ण जिले में कितने भूमिहीन किसान हैं जो शासकीय भूमि काबिज काश्‍त पर अतिक्रमित होकर खेती का कार्य करते आ रहे हैं तथा अपने परिवार का पालन कर रहे हैं? ऐसे संपूर्ण जिले के किसान (अतिक्रमणियों) की संख्‍या बतावें एवं इन आदिवासी किसानों के साथ सरकार न्‍याय करेगी या अन्‍याय? अगर न्‍याय करती है तो उन्‍हें सभी को मालिकाना हक देवें ताकि वह सोसायटियों से खाद-बीज लेने के हकदार बन सकते हैं? क्‍या कार्यवाही करेंगे जो कि क्षेत्र के किसानों के हित में हो?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : झाबुआ जिले में काबिज काश्‍त की भूमि पर कब्‍जा कर खेडान करने वाले भूमिहीन किसान 533 व्‍यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। किसानों के साथ अन्‍याय करने का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता।

जाति प्रमाण-पत्र की जानकारी

[राजस्व]

83. ( क्र. 2153 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा कु. सुषमा कुमरे, अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी किया गया? अगर हाँ तो जारी प्रमाण-पत्र की एक प्रति दें। (ख) क्या कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल से पत्र क्रमांक/2042/बी-121/2004-2005 से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र कु. सुषमा कुमरे को जारी हुआ? अगर हाँ तो एक प्रति दें। (ग) क्‍या अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व तहसील हुजूर जिला भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक 422 दिनांक 07.09.2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अभ्‍यर्थी का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र कार्यालय की दायर पंजी में नहीं है? जारी पत्र की एक प्रति दें। अर्थात उक्‍त जाति प्रमाण-पत्र SDM हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय से कु. सुषमा कुमरे को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) दायरा पंजी वर्ष 2004-2005 के अनुसार कु. सुषमा कुमरे, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। (ख) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर, भोपाल के पत्र क्रमांक-2042/बी-121/2004-05 के द्वारा अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र कु. सुषमा कुमरे को जारी नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ।

पूरे प्रदेश में 108 एम्‍बुलेंस व जननी वाहनों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

84. ( क्र. 2154 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं शहडोल संभाग में 01-04-2020 से प्रश्‍न तिथि के दौरान 108 एम्‍बुलेंस, जिला अस्‍पतालों/सिविल अस्‍पतालों/अन्‍य के लिये कितनी जननी एक्‍सप्रेस पुरानी थी? कितनी नई आ गई? जिलेवार वाहन क्रमांकवार जानकारी वर्षवार/माहवार दें। क्‍या इस दौरान 108Jजननी एक्‍सप्रेस खराब होकर खड़ी हुई है? जिलेवार/वाहन क्रमांकवार/गाड़ीवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं संभागों में किस-किस स्‍थान पर किस-किस क्रमांकों के 108 एम्बुलेंस एवं जननी एक्‍सप्रेस खराब होकर खड़े हैं? जिलेवार/वाहनवार (108 एवं जननी) स्‍थानवार/वर्षवार/माहवार जानकारी दें। (ग) क्या पूरे प्रदेश में जननी एक्सप्रेस व 108 का ठेका (निविदा) होता है? अगर हाँ तो बिन्दुवार ठेकों का प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार ठेके की राशि व वाहनवार विवरण दें। (घ) क्या 108 एम्बुलेंस प्रदेश के कई थानों सहित जिला अस्पतालों के प्रांगणों में खराब होकर कई वर्षों से खड़ी हैं? राज्य शासन उन खराब वाहनों को या तो ठीक करवाकर उपयोग करवाये या फिर उन्हें बेच दें। शासन क्या कार्यवाही खराब वाहनों के लिये करेगा? बिन्दुवार/योजनावार विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। वाहनों को नियमानुसार अनुपयोगी घोषित कर जिला स्‍तर से नीलामी की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

स्कूलों का उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

85. ( क्र. 2168 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन की सूची विभागीय अधिकारियों द्वारा क्‍या समय-समय पर शासन स्‍तर में भेजी गयी है? यदि हाँ, तो अभी तक विद्यालयों का उन्नयन न किये जाने के क्या कारण है? स्पष्ट किया जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में आये विद्यालयों में निरन्तर छात्र/छात्राओं की संख्या बढ़ने से विद्यालयों का उन्नयन कराया जाना क्या शासन की योजना में नहीं है? यदि हाँ, तो निकट भविष्य में स्कूलों के उन्नयन की जन-अपेक्षाओं के अनुरूप योजना बनाकर कब तक प्राथमिक से लेकर हायर सेकण्‍डरी तक पात्र स्कूलों का उन्‍नयन कर दिया जावेगा? समयावधि निर्धारित कर जानकारी दी जावे।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। प्राथमिक शाला अमिलिया, प्राथमिक शाला धरमपुरा एवं प्राथमिक शाला भैसासुर को माध्‍यमिक शाला में उन्‍नयन हेतु प्रस्‍तावित किया गया था। प्राथमिक शाला अमिलिया एवं प्राथमिक शाला धरमपुरा से 3.00 किमी. की परिधि में माध्‍यमिक शाला संचालित होने से उनका माध्‍यमिक शाला में उन्‍नयन नहीं किया गया। प्राथमिक शाला भैसासुर का परीक्षण प्रचलन में है। स्‍कूलों का उन्‍नयन सक्षम स्‍वीकृति एवं बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) छात्रों की दर्ज संख्‍या के आधार पर उन्‍न्‍यन का प्रावधान नहीं है। जी हाँ। सी.एम. राइज योजना अन्तर्गत प्रदेश में चरणबद्ध कुल 9200 विद्यालयों को सर्व संसाधन सम्पन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लोकहित में बाण सागर के पानी की लिफ्टिंग

[जल संसाधन]

86. ( क्र. 2169 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में बाण सागर का पानी लिफ्टिंग के माध्यम से लोकहित में पहुंचाये जाने की घोषणा क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो आज तक यह कार्य पूर्ण न किये जाने के क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में क्या यह सही है कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा से क्षेत्र के जनमानस एवं किसानों को राहत की सांस मिली थी तथा अपने जीवन में सुविधा प्राप्त होने के संचार से हर्ष व्याप्त था, किन्तु अभी तक इस घोषणा के पूर्ण न होने से अति असंतोष व्याप्त होने से क्या निकट भविष्य में उक्त घोषणा अनुरूप कार्य किया जावेगा? यदि हाँ, तो समयावधि स्पष्ट की जावे।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में रामनगर सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रांरभ कर वर्तमान में प्रगतिरत है। प्रभावित वन भूमि एवं कोरोना वैश्विक महामारी के प्रथम एवं द्वित्तीय लहर के कारण विलंबित होना प्रतिवेदित है। (ख) जी हाँ, किन्तु विलंब होने से जनमानस एवं किसानों में अति असंतोष व्यापत होना प्रतिवेदित नहीं है। योजना का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

बांध एवं स्‍टोरेज वेयर के लंबित कार्यों की स्‍वीकृति‍

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 2213 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के किन-किन पंचायतों में सिंचाई की सुविधा स्टोरेज वेयर एवं बाँध का निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु पत्राचार किया गया था, जिसका विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कई बार पत्राचार किया गया, किन्तु अभी तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या विधानसभा उपचुनाव 2020 में (माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के चुनाव में) ग्राम पंचायत सिवनी बलबहरा, जैतहरी, सोन मौहरी, नगदहा, बम्हनी व छिल्पा में बाँध का निर्माण कार्य कराये जाने का घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? बाँध का प्रशासकीय स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान की जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के विभिन्न गाँव में बांध के बनने से न केवल कृषकों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि इस क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा किन्तु किस कारण से उपरोक्त सिंचाई हेतु बांध की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हो पा रही है? प्रशासनिक स्वीकृति न होने के क्या कारण है? उक्त कार्य स्वीकृति में विलंब किन कारणों से हुआ है तथा इसका जिम्मेदार कौन है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार ग्राम पंचायत सिवनी, बलबहरा, जैतहरी, सोन मौहरी, नगदहा, ग्राम पंचायत बम्हनी व छिल्पा में बांध के प्रशासकीय स्वीकृति में विलंब किये जाने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है? (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार उपरोक्त बांधों एवं स्टोरेज वेयरों की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के सिवनी, बलबहरा, नगदहा, सोन मौहरी, बम्हनी, छिल्पा ग्राम पंचायतों तथा जैतहरी नगर पंचायत में सिंचाई की सुविधा स्टोरेज हेतु 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक मान. श्री बिसाहू लाल सिंह जी द्वारा प्रेषित कुल 07 पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय में संलग्न सूची के स.क्र. 1, 2, 3, 5, 6, 7 एवं 8 प्राप्त हुये हैं। आवेदन पत्रों में उल्लेखित सभी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव की साध्यता स्वीकृत है एवं सर्वेक्षण उपरांत तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्राक्कलन (DPR) मैदानी स्‍तर पर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित हैं। मान. पूर्व मंत्री महोदय के पत्र दिनांक 22.12.2020 के अनुसार ग्राम केल्हारी, सीतापुर, पसला, कालेगी, धुपसरा, हेतु सीतापुर लिफ्ट कॉम्‍प्‍लेक्‍स की विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शेष कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) अनूपपुर विधानसभा अंतर्गत सभी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरणों का विभागीय तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः बिलंब का प्रश्‍न नहीं है और न ही कोई जिम्मेदार हैं। (घ) जी नहीं, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों में रोष एवं अक्रोश होना प्रतिवेदित नहीं है। (ड.) विभागीय तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

घाट निर्माण एवं सोनांचल पर्यटन केन्‍द्र का विकास

[पर्यटन]

88. ( क्र. 2214 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बगल में अमरकंटक जैसे पवित्र तीर्थ स्थल, विंध्याचल, सतपुड़ा व सहयाद्रि जैसे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख पर्वतमाला की गोदी से निकलने वाली सोन भद्र जैसे पवित्र नदी का प्रवाह होता है, जिस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा कई बार पत्राचार किया गया कि कलेक्ट्रेट के पास सोन नदी के दोनों तटों में आस-पास के ग्रामीणजन तीज-त्योहारों, माघ एवं कार्तिक के महीने में स्नान करने व लोगों की मृत्यु हो जाने पर अन्त्येष्टि का क्रिया कर्म भी अनंत काल से करते आ रहे हैं, उसके महत्वता को कायम रखने के लिए दोनों तटों में घाट निर्माण एवं सोनांचल पर्यटन केन्द्र विकसित किया जावे किन्तु आज तक किन कारणों से कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है? क्या उक्त कार्य को स्वीकृत किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) अनुसार सोनांचल पर्यटन केन्द्र को विकसित किये जाने व घाट निर्माण कार्य के लिए जिला प्रशासन अनूपपुर एवं पर्यावरण एवं पर्यटन विभाग मध्यप्रदेश शासन को कितनी बार प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया है? यदि हाँ, तो आज तक उक्त पत्रों में क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या अनूपपुर के जिला मुख्यालय के समीप सोनांचल पर्यटन केन्द्र विकसित किये जाने व घाट निर्माण होने से क्षेत्र की जनता की धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ-साथ पर्यावरण व उक्त स्थल की सौन्दर्यता, रमणीयता व अनूपपुर के लोगों को सुबह-सुबह टहलने, व्यायाम करने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा? यदि हाँ, तो कब तक उक्त कार्य को स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार घाट निर्माण एवं सोनांचल पर्यटन केन्द्र विकसित किये जाने के संबंध में क्या योजना है? जानकारी प्रदान करें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) अनूपपुर में सोन नदी में घाट निर्माण एवं सौन्‍द्रीयकरण के प्रस्‍ताव कलेक्‍टर जिला अनूपपुर को जिला पुरातत्‍व, पर्यटन एवं संस्‍कृति परिषद द्वारा उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 18.06.2024 को भेजे गये हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) अनूपपुर जिले में सोन नदी के घाट निर्माण एवं पर्यटन केन्‍द्र विकसित करने हेतु दिनांक 18.04.2024 को विधानसभा याचिका क्रमांक 183 दिनांक 14.03.2024 प्राप्‍त हुई, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जन सुविधा के कार्य एवं घाट निर्माण/विकास जैसे कार्यों के प्रस्‍ताव की स्‍वीकृति औचित्‍य एवं संसाधनों की उपलब्‍धता अनुसार की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

एजेन्सि‍यों को किए गए भुगतान में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

89. ( क्र. 2277 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रं. रा.शि.के./वित्त/2024/1007 दि. 01.03.2024 से समस्त जिले के कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक का निर्देश दिया है कि वह इस बात की जांच करें कि एजेन्सि‍यों के भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु एक ही व्यक्ति के नाम और मोबाइल नं. का उपयोग आदेश के विपरीत कई बार क्यों किया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस जिले में मिशन संचालक कलेक्टर ने जांच पूर्ण की? जांच की प्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि सूची अनुसार किस-किस जिले एवं विकासखण्ड के आई.ए. एडमिन ने कितनी-कितनी एजेन्‍सी को भुगतान के लिये फोन का कितनी बार उपयोग किया? जांच में किस भुगतान को अनियमित पाया गया तथा क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर राज्य शिक्षा केन्द्र को सूचित किया गया? (ग) वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्रश्‍नाधीन संदर्भित व्यवस्था में आर्थिक अनियमितता के प्रकरण किस-किस जिले में पाये गये? जिलेवार, प्रकरण अनुसार, जिम्मेदार के नाम, पद सहित सूची देवें एवं आर्थिक अनियमितता में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति देवें। (घ) बतावें कि धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, जिले में क्या पाया गया और दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यो?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

तालाब का प्राक्‍कलन

[जल संसाधन]

90. ( क्र. 2278 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रं. 2094 के संदर्भ में गोन्दीरेला तालाब, कोटेश्‍वर बैराज तथा बिछिया तालाब के प्राक्कलन, वन विभाग की स्वीकृती के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत करावें तथा बतावें कि गोन्दीरेला तालाब तथा कोटेश्‍वर बैराज प्राक्कलन का कार्य किस कन्सलटेन्ट द्वारा किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बिछिया तालाब के लिये वन एवं पर्यावरण से हुए पत्र व्यवहार की प्रति देवें तथा बतावें कि वन एवं पर्यावरण विभाग से अनुमति के लिये किस-किस जिले में किस-किस तालाब का कार्य किस दिनांक से लंबित है? (ग) फिजिबिलिटी स्टेटस मॉनिटरिंग मॉड्यूल में कितनी नवीन प्रस्तावित योजना में किस-किस दिनांक से इन्द्राज है? मई 2024 तक दर्ज प्रस्तावित योजनाओं की सूची, अद्यतन स्थिति‍ सहित सूची देवें तथा बतावें कि प्रश्‍नाधीन योजनाएं मॉड्यूल में किस-किस क्रम पर दर्ज है? (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2094 के प्रश्‍नांश (घ) के उत्तर का प्राक्‍कलन तैयार करने में समय (2 से 6 साल) लगना स्वभाविक है? क्या विभाग इस कार्यप्रणाली में सुधार करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2094 के संदर्भ में वर्तमान में गोन्दीरेला तालाब का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर तकनीकी स्‍वीकृति एवं डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही संभाग स्‍तर पर प्रचलित है। कोटेश्‍वर बैराज की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन है। बिछिया तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात योजना से प्रभावित वन भूमि 6.179 हेक्टर का स्टेज-1 प्रकरण दिनांक 05-10-2020 को स्वीकृति हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज है। विभाग द्वारा प्राक्कलन बनाने का कार्य किया जाता है जब कि सर्वेक्षण कार्य एवं डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य एजेंसी द्वारा कराया जाता है। गोन्दीरेला तालाब एवं कोटेश्‍वर बैराज के सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. का कार्य क्रमश: एजेंसी प्रणति शैलेन्द्र जैन एवं संजय अग्रवाल कॉन्ट्रेक्टर धार द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) बिछिया तालाब के लिये वन एवं पर्यावरण विभाग से हुए पत्र व्यवहार की छायाप्रतियां एवं शेष प्रश्‍नांश से संबधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ, बिछिया जलाशय की साध्‍यता स्‍वीकृति दिनांक 28.03.2017 के पश्‍चात सर्वेक्षण किये जाने, विस्‍तृत प्राक्‍कलन बनाने एवं डी.पी.आर. तैयार कर लगभग 18 माह की अवधि में प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त की गई तथापि योजना के वन भूमि व्‍यपवर्तन की अनुमति न मिलने के कारण योजना का क्रियान्‍वयन अवरूद्ध होना प्रतिवेदित है। विभाग द्वारा माननीय प्रश्‍नकर्ता महोदय की ''कार्यप्रणाली में सुधार'' की मंशा को संज्ञान में लिया गया है।

 

शाला भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

91. ( क्र. 2282 ) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कालीभोट, ग्राम पंचायत कपासी, विकासखंड बमोरी का स्वीकृत पाठशाला भवन का निर्माण वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान न किये जाने के कारण नहीं हो पा रहा है तथा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र गुना के पत्र क्रमांक जि/शि/के/ निर्माण/2023/7177 गुना दिनांक 21/12/2023 द्वारा स्वीकृत राशि वापिस बुलाकर उक्त स्वीकृत राशि के विलोपन के निर्देश दिये गये है। (ख) उक्त आदिवासी बाहुल ग्राम में पेयजल हैण्डपंप, प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विद्युत जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं तो क्या आदिवासी छात्रों के हितों में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत शाला भवन के निर्माण की स्वीकृति हेतु पुन: वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जिला के द्वारा वन मण्‍डलाधिकारी गुना को पत्र 6227 दिनांक 28.08.2023 एवं पुन: पत्र क्रमांक 806 दिनांक 26.06.2024 द्वारा शाला भवन निर्माण की अनुमति चाही गई है, वन विभाग से अनुमति प्राप्‍त होते ही शाला भवन निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

सिविल हॉपिस्टल में वित्तीय अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

92. ( क्र. 2300 ) श्री केशव देसाई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिविल हॉस्पिटल लहार जिला भिण्‍ड के ब्‍लॉक मेडिकल ऑफिसर (बी.एम.ओ.) ने एम.एल.सी. रिपोर्ट की जांच कराई थी? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट प्रस्‍तुत करें। (ख) जिला भिण्ड के सिविल हॉपिस्टल में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने के साथ दायित्व/कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही करने वाला पाया था? यदि हाँ, तो फिर सिविल हॉस्पिटल लहार में ही ब्लॉक मेडिकल ऑफि‍सर बनाने का कारण क्या है? (ग) उक्त नियमों का पालन न कर कार्य के प्रति कनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण का दोषी माना था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त (ख) एवं (ग) में दोषी पाये जाने के बाद भी सिविल अस्पताल लहार का ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनाकर सम्मानित करना उचित है? यदि नहीं, तो कब तक दण्डित कर जिले से बाहर स्थानांतरण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या लहार के समीप ग्राम बड़ोखरी के मूल निवासी होने के कारण चिकित्सक के कर्तव्यों का पालन न कर स्थानीय राजनीति में सक्रियता निभाने से सिविल हॉस्पि‍टल लहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट कर दी हैं? यदि हाँ, तो उच्च स्तरीय जांच कराकर किसी योग्य वरिष्ठ चिकित्सक को सिविल अस्पताल लहार की जिम्मेदारी दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जनवरी 2024 में लहार पुलिस टी.सी. नंबर-38 नीरज सिंह के द्वारा कैदी दीपक पुत्र वीरेन्द्र शर्मा को सिविल अस्पताल लहार लाया गया, जहां डॉं. विजय शर्मा द्वारा उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा ''Fresh injury Not Seen in the local Examintion'' लिखा गया था। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वित्तीय अनियमितता के मामले में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के ज्ञाप क्रमांक.4/शिका./सेल.5/एस.सी.एन./आश्वा.क्र.1154/भिण्ड/2018/180 दिनांक 24.01.2018 द्वारा डॉ. विजय शर्मा, खण्‍ड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल लहार, जिला भिण्‍ड के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (1) अंतर्गत उन्हें परिनिन्दा की शास्ति से दण्डित किया गया है। संबंधित डॉं. विजय शर्मा को वरिष्ठता के आधार पर बी.एम.ओ. का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर कलेक्टर, जिला भिण्‍ड के आदेश क्रमांक./क्यू./02 ख/स्थापना/2024/343 दिनांक 10.01.2024 द्वारा दिया गया है। (ग) डॉं. विजय शर्मा को परिनिन्दा की शास्ति से दण्डित कर प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वरिष्ठता के आधार पर कलेक्टर, जिला भिण्ड ने उनके आदेश क्रमांक./क्यू./02.ख/स्थापना/2024/343/दिनांक 10.01.2024 द्वारा डॉं. विजय शर्मा को खण्‍ड चिकित्सा अधिकारी लहार का प्रभार दिया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) स्थानीय राजनीति में सक्रियता निभाने से संबंधित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सिविल अस्पताल लहार में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध चिकित्सकों एवं स्टाफ के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

प्रदेश में प्रजनन दर में गिरावट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

93. ( क्र. 2318 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वैश्विक शोध की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 1950 में लगभग 6.2 प्रतिशत थी जो साल 2021 में घटकर 2 प्रतिशत से कम हो गई जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा चिंता जताई गई है जिसकी 2050 तक के दौरान घटकर 1.29 और साल 2100 तक 1.04 होने की आशंका जताई गई है। कुल प्रजनन दर TFR 1950 में प्रति महिला 4.8 बच्‍चों से अधिक तिथि जो 2021 में गिरकर 2.2 रह गई है, जो प्रजनन हेतु एक चुनौती के रूप में है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार म.प्र. में प्रजनन की दर वर्ष 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान क्‍या थी का विवरण जिलेवार देवें। यह भी बतावें कि मृत बच्‍चों की संख्‍या जिलेवार उपरोक्‍त अवधि अनुसार क्‍या रही है? प्रजनन में गिरावट जारी रही, इस बाबत् राज्‍य सरकार द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी कार्ययोजना तैयार कर पहल की गई? अगर नहीं की गई तो क्‍यों बावत् इस पर रोक लगाए जाने बाबत् राज्‍य सरकार की क्‍या नीति तैयार की जावेगी बावत् अगर नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के तारतम्‍य में राज्‍य के विभिन्‍न जिलों में जीवित बच्‍चों के पैदा होने का अनुपात जिलेवार क्‍या था? प्रजनन क्षमता को बिगड़ते हुये जलवायु व खानपान प्रभावित कर रहे हैं, इस बाबत् सरकार द्वारा क्‍या नीति तैयार कर कार्यवाही की जा रही है? अगर कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो जन्‍में बच्‍चों की गिरावट हो रही है। सरकार द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है, तो क्‍यों? बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्रदेश में प्रजनन दर कम हुई, राज्‍य सरकार द्वारा इस पर समय पर ध्‍यान नहीं दिया गया जबकि स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर प्रकाश डाला जाता रहा लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं की गई। लाइफ स्टाइल, आहार, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। इसके लिये किन को जिम्‍मेदार मानते हुये कार्यवाही करेंगे एवं प्रजनन दर पर हो रही गिरावट को रोकने बाबत् क्‍या नीति तैयार करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वर्ष 1952 से परिवार कल्‍याण कार्यक्रम राष्‍ट्रीय कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जा रहा है। म.प्र. का वर्तमान सकल प्रजनन दर 2.0 (NFHS-5 2019-21) है, यह कार्यक्रम एक स्‍वैच्छिक स्‍वरूप का कार्यक्रम है। यह चुनौती का विषय नहीं है। (ख) NFHS-5 (2019-21) सर्वे के अंतर्गत प्रजनन दर के आकड़ों का जिलेवार संधारण नहीं किया जाता है। मृत बच्‍चों की जिलेवार संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। राज्‍य शासन की जनसंख्‍या नीति जनवरी 2000 के आधार पर सकल प्रजनन दर प्रतिस्‍थापन दर 2.1 लाने का लक्ष्‍य रखा गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस संबंध में शासन द्वारा कोई अध्‍ययन (Research) नहीं की गई है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थ्ति नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बीस"

अतिक्रमित भूमि की जानकारी

[राजस्व]

94. ( क्र. 2355 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्णा व छिंदवाड़ा में जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा (देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं? यदि हाँ, तो उनका स्थान, रकबा, खसरा व वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। क्या उक्त स्थानों में वर्तमान में अतिक्रमण है? यदि हाँ तो उसे हटाने हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जावेगी? (ख) प्रदेश के सिवनी जिले में शास. राजस्व मद व इसके अंतर्गत सभी मदों की रिक्त भूमि की तहसीलवार, मदवार, रकबा, स्थान व खसरा सहित जानकारी देवें। क्या उक्त भूमि में वर्तमान में किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ तो वे कौन हैं? उनकी जानकारी देवें। क्या इस अतिक्रमित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कब-कब और इससे मुक्त भूमि की जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों और कब की जावेंगी? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित जिलों में स्थित शमशान मद की आरक्षित भूमि में वर्तमान समय में किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है व इस बाबत् जिला प्रशासन/विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के अंतर्गत जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा (देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। पांढुर्णा जिला अंतर्गत जनजातीय समुदाय के पॅनकड़ा (देवस्थान) एवं मोक्षधाम/शमशान की भूमि व इसके पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। शेष जानकारी निरंक है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जांच

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 2378 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में बालाघाट जिले में कुल कितने स्कूलों में राशि स्वीकृत की गई थी? उन स्कूलों के नाम एवं किस दिनांक को उक्त राशि एस.एम.सी. बैंक के खाते में जमा की गई? तिथि बताएं। (ख) जिला शिक्षा केंद्र बालाघाट के द्वारा वर्ष 2022 में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार की गई कार्रवाई का संपूर्ण दस्तावेज देवें। वर्ष 2022 से 2023-24 में सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत प्रशिक्षित ट्रेनर के योग्यता संबंधित ब्लैक बेल्ट के प्रमाण-पत्र, मध्यप्रदेश कराटे एसोसिएशन का पाठ्यक्रम की छायाप्रति देवें। (ग) जिला शिक्षा केंद्र बालाघाट के द्वारा वर्ष 2022 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कुल कितने पत्र आर.एस.के. भोपाल को राशि समायोजन के लिए भेजे गए और उन समस्त पत्रों पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कार्यवाही की नोटशीट एवं की गई कार्रवाई से सम्बन्धित दस्तावेज देवें। (घ) 1 फरवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में जिला कलेक्टर बालाघाट के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि हाँ, तो आज दिनांक तक भी दोषियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) रानी लक्ष्‍मी बाई आत्‍मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र, भोपाल के द्वारा वर्ष 2022-23 में बालाघाट जिले में 355 एवं 2023-24 में 379 स्‍कूलों को राशि स्‍वीकृत की गयी। सत्र 2022-23 में दिनांक 02.02.2023 एवं सत्र 2023-24 में दिनांक 12.12.2023 को उक्‍त राशि एस.एम.सी. बैंक के खाते में जमा की गई। स्‍कूलों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' एवं '' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1 ' एवं '2 ' पर है। (ग) जिला बालाघाट द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1 ' पर है। राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के पत्र क्र./राशिके/2023/8368 भोपाल दिनांक 14.02.2023 के बिन्‍दु क्र. 6 में राशि समायोजन करने के लिए स्‍पष्‍ट निर्देश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। (घ) जी हाँ कार्यवाही प्रचलन में है।

आदिवासियों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा

[राजस्व]

96. ( क्र. 2389 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या तहसील शिवपुरी के ग्राम अमरखोहा हल्का खजूरी के पप्‍पू/चरनू आदिवासी की भूमि सर्वें नं. 479/1 एवं 481 श्री जानकीलाल/अमोला आदिवासी ग्राम अमरखोहा हल्का खजूरी, की भूमि सर्वे नं. 479/2, 429, 430/2, 431, 475 तथा श्री बहादुर/ज्ञानी आदिवासी ग्राम विनेगा हल्का चंदनपुरा सर्वें. नं. 57, 70, 71, 83, 543, 54/1, 55 सर्वें नं. की भूमि पर ग्रीनको सोलर कंपनी ने अवैध कब्जा कर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करके सोलर प्‍लांट लगा दिया है? यदि हाँ, तो शासन उक्त आदिवासियों की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर किसानों को उनकी भूमि का कब्जा कब दिलाएगा एवं उक्त कंपनी पर वैधानिक कार्यवाही कब तक करेगा? (ख) क्या‍ प्रश्‍नांश (क) में वर्णित आदिवासियों की भूमि का विधिवत विक्रय पत्र ग्रीनको सोलर कंपनी ने अपने पक्ष में सम्पादित कराया है? अगर नहीं तो बिना भूमि क्रय किये आदिवासियों की भूमि पर ग्रीनको सोलर कंपनी द्वारा सोलर प्लांट क्यों एवं किस की अनुमति से लगाया? (ग) क्या आदिवासियों की कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाये जाने का नियम/आदेश है? अगर हाँ तो प्रति संलग्न कर जानकारी दें। यदि नहीं, तो भूमि पर अवैध कब्जा करने वाली कंपनी पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? क्या आदिवासियों की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई? हाँ तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला शिवपुरी तहसील शिवपुरी के ग्राम अमरखोहा हल्‍का खजूरी के सर्वे क्रं. 481, 479/1 के राजस्‍व रिकार्ड में पप्‍पू पुत्र चरनू आदिवासी का नाम दर्ज है। 479/1 पर सोलर प्‍लांट लगा होकर ग्रीनको कंपनी का कब्‍जा है। इसके संबंध में म.प्र. भू राजस्‍व संहिता 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 250 के तहत न्‍यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। जवकि सर्वे नम्‍बर 481 वर्तमान में रिक्‍त है। सर्वे नम्बर 479/2, 429, 430/2, 431, 475, राजस्व रिकॉर्ड में जानकीलाल पुत्र अमोला के नाम से दर्ज है एवं उक्त सर्वे नम्बरों के संबंध में जानकी लाल पुत्र अमोला आदिवासी के नाम से शिकायत प्राप्त होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 250 के तहत न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है। तहसील शिवपुरी ग्राम बिनेगा हल्का चंदनपुरा के सर्वे नम्बर 57, 70, 71, 83, 543, 54/1, 55 पर राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में बहादुर पुत्र ज्ञानी आदिवासी के नाम दर्ज नहीं है और न ही ग्रीनको सोलर कंपनी के नाम से दर्ज हैं। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में समुचित न्यायालयीन प्रक्रिया उपरांत निराकरण संभव होगा। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सर्वे नम्बर राजस्व रिकार्ड में ग्रीनको सोलर कंपनी के नाम से नहीं है। शेष प्रश्‍नांश संबंधित नहीं है। । (ग) सर्वे नम्बर 479/2, 430/2 एवं 475 के संबंध में जानकीलाल पुत्र अमोला आदिवासी के नाम से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर नायब तहसीलदार सतनवाडा के न्‍यायालय शिवपुरी में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 250 के तहत प्र.. 6/70/2024-25 प्रकरण प्रचलित है। सर्वे नम्बर 479/1 के राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू पुत्र चरनू आदिवासी का नाम दर्ज है। 479/1 पर सोलर प्लांट लगा होकर ग्रीनको कंपनी का कब्जा है, इसके संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 250 के तहत 7/70/2024-25 प्रकरण प्रचलित है।

नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेख का निर्माण

[राजस्व]

97. ( क्र. 2419 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 48 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पन्ना विधानसभा अंतर्गत मजरे-टोलों से बनाए गये नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेख निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने के संबंध में पूछे गये प्रश्‍न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा नक्शे पर तरमीम का कार्य तहसीलदार एवं सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है एवं अपेक्षित कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा से अवगत कराया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या नक्शे पर तरमीम का कार्य पूर्ण करा लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? अभी तक कार्य पूर्ण न करने के लिये कौन दोषी है? कब तक पूर्ण कराया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ग) विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 59 में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मजरा-टोला से निर्मित राजस्व ग्रामों के एन.आई.सी. से वेब जी.आई.एस. में माईग्रेट होने व फीडिंग के दौरान भू-अभिलेखों में हुई अशुद्धि के सुधार से संबंधित पूछे गये प्रश्‍न के प्रश्‍नांश (ख), (ग) एवं (घ) के उत्तर में विभाग द्वारा ''कार्य कराया जा रहा है अथवा कार्यवाही प्रचलन में है'' से अवगत कराया गया था। क्या उक्त सभी प्रश्‍नों से संबंधित कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? कब तक जानकारी पूर्ण की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रश्‍न का क्रमांक-58 है। (ख) जी नहीं। पन्‍ना विधानसभा अंतर्गत मजरा-टोला से निर्मित 17 नवीन राजस्‍व ग्रामों के नक्‍शा तरमीम की कार्य प्रगति की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। विधानसभा सत्र फरवरी 2024 के प्रश्‍न क्रमांक 59 के परिप्रेक्ष्‍य में मजरा-टोला से निर्मित नवीन राजस्‍व ग्रामों के एन.आई.सी से वेब जी.आई.एस. में माईग्रेट होने व फीडिंग के दौरान भू-अभिलेखों में बदर सूची अनुसार कुल 4742 खसरा नं. में अशुद्धि पाई गई थी जिनमें से कुल 4618 खसरा नं. में सुधार कर लिया गया है, सुधार हेतु कुल 124 खसरा नं. शेष है। वांछित सुधार कार्य लगभग पूर्णता: पर है। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अवशेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

मंदसौर को संभाग बनाए जाने की कार्यवाही

[राजस्व]

98. ( क्र. 2442 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समय-समय पर प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जनप्रतिनिधियों की मांग पर नवीन जिले, तहसीलें एवं संभाग का गठन किया जाता है? (ख) क्या मंदसौर को संभाग बनाए जाने की मांग की जाती रही है? चूंकि मंदसौर, नीमच व रतलाम संभागीय मुख्यालय उज्जैन से काफी दूरस्थ स्थित होकर राजस्थान की सीमा से लगे हैं? (ग) उक्त जिलों की जनता एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्य हेतु उज्जैन आना-जाना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण अत्यधिक समय एवं प्रशासन का भी शासकीय खर्च भी ज्यादा होता है। (घ) क्या मंदसौर को संभाग बनाए जाने हेतु शासन स्तर से प्रारंभिक तौर पर विचार कर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ड.) उक्त जिलों की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की बहुप्रतीक्षित मांग मंदसौर को संभाग बनाया जाए कब तक पूर्ण कर दी जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) ऐसा कोई अध्‍ययन शासन द्वारा नहीं कराया गया है। (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता है। (ड.) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता है।

तहसीलदार जौरा के कदाचरण की शिकायतें

[राजस्व]

99. ( क्र. 2447 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री नरेश शर्मा तहसीलदार की तहसील जौरा, जिला मुरैना में पदस्थी दिनांक 1.9.2022 से प्रभार से मुक्त होने की अवधि के मध्य कदाचरणों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना को कब-कब प्राप्त हुई? (ख) क्‍या शिकायतकर्ता की शिकायतों पर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने पत्र क्रमांक स्‍टेनो/आयुक्त/विविध/23/51 एवं क्रमांक स्‍टेनो/आयुक्त/विविध/23/53 दिनांक 9.5.2024 द्वारा कलेक्टर मुरैना को प्रतिवेदन देने के लिये निर्देश दिये गये? (ग) क्या प्रश्‍नांश '''' में उल्लेखित पत्रों/शिकायतों पर कलेक्टर जिला मुरैना से प्रतिवेदन प्राप्त हो गये है? यदि हाँ तो प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन जानकारी दी जावे। यदि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं तो अद्यतन जानकारी की समय-सीमा निर्धारित की जावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) श्री नरेश शर्मा तत्‍कालीन तहसीलदार, तहसील जौरा के विरूद्ध आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना को श्री राजगुरू यादव पत्रकार के द्वारा दिनांक 20.06.2023 को शिकायत की गई। इसके अतिरिक्‍त श्री महेश दत्‍त शर्मा पूर्व विधायक जौरा के द्वारा दिनांक 10.04.2023 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) जौरा के माध्‍यम से शिकायत प्रेषित की गई। (ख) दिनांक 09.05.2024 को आयुक्‍त की ओर से कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है परंतु श्री महेश दत्‍त मिश्र द्वारा आयुक्‍त को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) जौरा के माध्‍यम से शिकायत प्रेषित की गई, जो आयुक्‍त चंबल संभाग मुरैना के द्वारा दिनांक 09.05.2023 को इस कार्यालय को भेजी गई। इसके अतिरिक्‍त श्री राजगुरू यादव द्वारा आयुक्‍त को प्रेषित शिकायत के संबंध में अपर कलेक्‍टर मुरैना एवं संयुक्‍त आयुक्‍त (विकास) चंबल संभाग मुरैना को शामिल करते हुए दिनांक 08.08.2023 को जांच दल गठित किया गया तथा जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया। (ग) शिकायत प्राप्‍त होने पर श्री नरेश शर्मा, तत्‍कालीन प्रभारी तहसीलदार तहसील जौरा जिला मुरेना को कलेक्‍टर की ओर से दिनांक 22.04.2024 को आरोप पत्र की प्राप्ति उपरांत दिनांक 28.05.2024 को ही श्री नरेश शर्मा, तत्‍कालीन तहसीलदार तहसील जौरा के द्वारा आरोप पत्र का उत्‍तर प्रस्‍तुत कर, समस्‍त आरोपों को अस्‍वीकार किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कलेक्‍टर ने आयुक्‍त को प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नहरों का सुदृढ़ीकरण

[जल संसाधन]

100. ( क्र. 2517 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बालाघाट जिले में वैनगंगा जल संसाधन संभाग के अंतर्गत कायदी मुख्‍य नहर से निकलने वाली माईनर जो समस्‍त वारासिवनी विधान सभा क्षेत्र में जाती है, उसकी स्थिति वर्तमान में अत्‍यंत जर्जर होने के कारण कृषकों को पर्याप्‍त पानी उपलब्‍ध न होकर पानी का अपव्‍यय हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या शासन इन नहरों के सुदृढ़ीकरण की कोई योजना बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया समय-सीमा बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बालाघाट जिला अंतर्गत वैनगंगा नहर प्रणाली की मुख्य नहर के चैन क्र. 1356 से (ग्राम कायदी के निकट) नहर दो भागों क्रमशः वारासिवनी शाखा नहर एवं मेंडकी शाखा नहर में विभक्त होती है, इन्हीं दोनों शाखा नहरों से विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी के कमाण्ड क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। सूची में दर्शाये अनुसार वारासिवनी शाखा नहर एवं मेंडकी शाखा नहर की वितरक नहरों एवं माईनर नहरों की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी. मद में सुदृढ़ीकरण एवं लाइनिंग की जाना प्रतिवेदित है। जिन लघु नहरों में लाइनिंग नहीं हुई है, उन नहरों का संधारण खरीफ सिंचाई के पूर्व प्रतिवर्ष वार्षिक अनुरक्षण मद एवं पी.आई.एम. अंतर्गत प्राप्त अनुदान राशि से किया जाकर कृषकों को सिंचाई हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त जल प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है। पानी का किसी भी प्रकार से अपव्यय नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) जी नहीं, आवश्यकतानुसार कच्ची नहरों का सुदृढ़ीकरण कराया जाता है।

परिशिष्ट - "बाईस"

साइबर तहसील व्‍यवस्‍था लागू करना

[राजस्व]

101. ( क्र. 2519 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. की समस्‍त तहसीलों में साइबर तहसील व्‍यवस्‍था लागू कर दी गई है? यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य समाहित किये गये हैं? (ख) क्‍या शासन द्वारा भूमि विक्रय की रजिस्‍ट्री के साथ ही नामांतरण के होने की व्‍यवस्‍था लागू की गई है? हाँ या नहीं। यदि हाँ, तो भूमि के विक्रय की रजिस्‍ट्री उपरांत तहसीलदारों द्वारा सीधे नामांतरण न कर पुन: आवेदन क्‍यों बुलवाये जा रहे हैं? कृपया स्‍पष्‍ट कारण बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। साइबर तहसील परियोजना दिनांक 29.02.2024 को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की गयी। वर्तमान में सम्पदा से प्राप्त पूर्ण खसरे के विक्रय विलेख का नामांतरण को शामिल किया गया है। (ख) जी हाँ। साइबर तहसील परियोजना में भूमि विक्रय की रजिस्‍ट्री के साथ ही नामांतरण प्रकरण ऑटोमेटिक दर्ज होने की व्‍यवस्‍था लागू की गई है एवं निर्धारित समय अवधि पश्चात आदेश कर तत्काल भू-अभिलेख अद्यतित किया जाता है। जिन प्रकरणों में खसरा नंबर की पूरी भूमि नहीं बेची गई है, वे प्रकरण साइबर तहसील में दर्ज नहीं होते तथा ऐसे प्रकरण तहसीलदार के द्वारा दर्ज किये जाते हैं।

स्‍टार्स परियोजना में वित्‍तीय अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

102. ( क्र. 2528 ) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) प्र.क्र. 2025, दिनांक 19-02-2024 के उत्‍तरांश (ग) में वर्ष 2021-22 में स्‍टार्स परियोजना में 12.06 करोड़ रू. व्‍यय होना बताया गया जबकि वर्ष 2021-22 के लेखा में 62.35 करोड़ रू. राशि वर्णित है (मद संख्‍या 9675) तो शेष लगभग 50 करोड़ रू. राशि विभाग ने कहाँ पर व्‍यय की? क्‍योंकि यह लेखा में वर्णित है तो राशि समर्पण नहीं हो सकता। इसकी संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रश्‍न के (ग) उत्‍तर में वर्ष 2022-23 के बिन्‍दु क्रमांक 23 में व्‍यय 21 करोड़ रू., क्रमांक 18 में व्‍यय 24 लाख रू., वर्ष 2023-24 के बिन्‍दु क्रमांक 26 में व्‍यय 6 करोड़ रू. की जानकारी भुगतान प्राप्‍तकर्ता फर्म/व्‍यक्ति नाम, राशि, भुगतान दिनांक, फर्म जी.एस.टी. नंबर, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि वर्षवार, कार्यवार तीनों बिन्‍दुओं के संदर्भ में देवें। कार्य प्रदाय करने के लिए किस टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वित्‍तीय अनियमितता एवं प्रश्‍नांश (ख) में अनियमित तरीके से व्‍यय के उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा? विभाग की मद संख्‍या 9675 स्‍टार्स परियोजना वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति वर्षवार देवें

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) स्टार्स परियोजना में वर्ष 2021-22 में राशि रू. 62.35 करोड़ का राज्य कोषालय से आहरण कर योजना के बैंक खाते में जमा किया गया। राशि रू. 62.35 करोड़ के विरूद्ध वर्ष में राशि रू. 12.06 करोड़ का व्यय किया गया एवं शेष राशि योजना के बैंक खाते में शेष थी। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) एवं म.प्र. लघु उद्योग निगम दोनों शासकीय संस्थायें हैं, इनको राशि प्रदाय की गयी थी। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश '''' एवं '''' के परिप्रेक्ष्‍य में कोई वित्तीय अनियमितता न होने के कारण शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 का अंकेक्षित प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

भवन विहीन विद्यालय एवं रिक्‍त पदों की पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 2548 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत कितने विद्यालय भवन विहीन हैं तथा कितने निर्माणाधीन हैं? निर्माणाधीन विद्यालयों की स्वीकृत राशि, व्यय राशि बताएं तथा कुल माध्यमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी देंवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सभी विद्यालयों में स्वीकृत, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत 7 हाई स्‍कूल विद्यालय भवन विहीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। 2 विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत 620 प्राथमिक तथा 180 माध्‍यमिक विद्यालय संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है। (ग) एक सतत प्रक्रिया है, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की संख्या

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

104. ( क्र. 2549 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत जिला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिलों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कौन-कौन से चिकित्सक कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? कितने पद रिक्त हैं? स्वास्थ्य केंद्रवार जानकारी देवें। (ख) क्या शहडोल संभाग अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो क्यों? कब तक चिकित्सकों की पदस्थापना कर पदपूर्ति कर ली जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर की जाती है। वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 925 चिकित्सकों की पदस्थापना अंतर्गत उमरिया जिले में 11, शहडोल जिले में 16 एवं अनूपपुर जिले में 19 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त बंधपत्र नियुक्ति अंतर्गत उमरिया जिले में 14 पीजी एवं 18 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सकों, शहडोल जिले में 16 पी.जी. एवं 10 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सकों तथा अनूपपुर जिले में 09 पी.जी. बंधपत्र एवं 09 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापनाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की जाती है। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, शत्-प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

डूब क्षेत्र में आने वाली शासकीय भूमि

[राजस्व]

105. ( क्र. 2552 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को इस बात का संज्ञान है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत ढोडन बांध के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले गाँव की भूमि जो पूर्व में सरकारी भूमि दर्ज थी, उसे वर्तमान में अशासकीय घोषित कर कई व्यक्तियों के नाम कर उन्हें भूमि स्वामी बताया गया है? (ख) तत्‍संबंध में ब्यौरा प्रदाय करें। भूमि कब शासकीय से निजी व्यक्तियों के नाम किस नियम से दर्ज हुई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में उक्त भूमियों को बाद में कब-कब किसे बेचा गया? (घ) तत्सम्बन्धी में सरकार का क्या पक्ष है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। संज्ञान में है। (ख) केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत ढोडन बांध के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम सुकवाहा, खरयानी, कुपी, वसुधा एवं शहपुरा की शासकीय भूमि को निजी व्‍यक्तियों के नाम राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र 4 (3) में भूमि बंटन के संबंध में राज्‍य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के तहत दर्ज किया गया है। जिसकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। ग्राम पलकोहा, ढोडन, भोरखुवां एवं घुघरी में शासकीय भूमि को वर्ष 1959 के पश्‍चात निजी दर्ज नहीं किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में ग्राम सुकवाहा, खरवानी, कुपी एवं शहपुरा में भूमियों का विक्रय किया गया है जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार। (घ) संबंधित जिले से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

केन-बेतवा लिंक की मुआवजा राशि हड़पने की साजिश

[राजस्व]

106. ( क्र. 2553 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित अधिकांश आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि को षड़यंत्र पूर्वक हड़पने के लिए बैंक खाते खोलने, अनेकों वारसाना/फौत नामांतरण में गलत लोगों के नाम कई वर्षों बाद जोड़ने सहित अन्य बिन्दुओं की जानकारी देते हुए, जांच कर कार्यवाही करने के लिए प्रश्‍नकर्ता ने पत्र क्र. 191 दिनांक 29-03-2024 कलेक्टर छतरपुर को प्रेषित किया था? (ख) पत्र पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके पालन में जन जागरूकता हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर द्वारा तहसीलदार बिजावर, तहसीलदार सटई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजावर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बिजावर को पत्र क्रमांक 255 दिनांक 30.03.2024 द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कैम्प आयोजित करने हेतु आदेशित किया गया एवं उक्त ग्रामों में अनुविभागीय अधिकारी (रा.)बिजावर द्वारा जागरूकता कैम्प लगाये गए एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर के पत्र क्रमांक 251 दिनांक 29.03.2024 के द्वारा समस्त बैंकों को इस आशय के निर्देश जारी किये गए कि किसी भी हितग्राही का खाता खोलने एवं राशि आहरण के संबंध में पूर्ण जांच एवं सतर्कता बरती जाए एवं यदि किसी प्रकार का संदिग्ध आहरण प्रतीत होता है तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर कार्यालय को सूचित किया जाए, साथ ही समस्त आधार संचालकों को आधार कार्ड में संशोधन के संबंध में पूर्ण सतर्कता बरतने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर द्वारा निर्देश पत्र क्रमांक 680 दिनांक 20.04.2024 से जारी किए गए। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)बिजावर में प्रश्‍न दिनांक तक इस आशय की एक भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं है कि किसी अवार्डधारी की बैंक खाता की पासबुक, ए.टी.एम. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने पास रख लिये गए है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामों में निजी भूमि का अवार्ड दिनांक 20.09.2023 को पारित किया जा चुका है एवं वाद भूमियां संबंधित जल संसाधन विभाग एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के नाम दर्ज की जा चुकी है। इसलिए गलत वारिसों के नाम वारसाना नामान्तरण दर्ज कराये जाने का कोई कारण नहीं है।

चिकित्सकीय सुविधाओं की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

107. ( क्र. 2556 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल हॉस्पिटल जावरा में सिटी स्केन मशीन, ब्लड बैंक, ट्रामा सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, एन.आर.सी भवन की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में लगातार आवश्यकता होने से मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या पिपलोदा नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति होने से पर्याप्त चिकित्सक एवं स्टाफ के साथ ही एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, बी.पी. उपकरण, उन्नत लैब इत्यादि की अत्यंत आवश्यकता होने से इनकी पूर्ति किये जाने की मांग लगातार की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो जावरा नगर एवं पिपलोदा नगर एट-लेन एक्सप्रेस हाईवे एवं फोर-लेन सड़क के अत्यंत नजदीक होकर केन्द्रीय स्थान है, साथ ही लगभग दोनों स्थान लगभग 200 से अधिक गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं दो बड़े नगर जावरा एवं पिपलोदा भी इसी अंतर्गत होने से मरीजों की संख्या अत्यधिक रहती है? (घ) विभिन्न आवश्यक संसाधन सामग्रियों व रिक्त पदों की पदपूर्ति के साथ स्टाफ के पदों की पूर्ति इत्यादि स्वीकृतियां कब तक दी जा सकेंगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पिपलोदा के सिविल अस्‍पताल में उन्‍नयन हेतु स्‍वीकृति उपरांत निर्माण कार्य माह जून 2024 से प्रारंभ किया गया है। आवश्‍यक मशीन व उपकरण इत्‍यादि की प्रदायगी संबंधी कार्यवाही, उपयुक्‍त मानव संसाधन की उपलब्‍धता विभाग के प्रचलित मापतंत्र अनुसार की जायेगी। (ग) जी हाँ। (घ) उत्‍तरांश '''' में समाहित है।

शासकीय भूमि घोषित किया जाना

[राजस्व]

108. ( क्र. 2557 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत वर्षों में शासन/विभाग का विभिन्न पत्रों के माध्यम से भूमि सर्वे नं. 1820 रकबा 0.92 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 1821 रकबा नं. 0.74 हेक्टेयर तहसील पिपलोदा को शासकीय भूमि घोषित किये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारियों की जांच में पाया गया कि खसरा बंदोबस्त कस्बा पिपलोदा रियासत के सन 1929-30 के अनुसार सर्वे नं. 1820 एवं 1821 की भूमियों को रियासत काल में जिनिंग फैक्ट्री लगाये जाने हेतु दिया गया था? (ग) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों पूर्व जिनिंग फैक्ट्री बंद होकर उस कार्य का प्रयोजन भी समाप्त होकर भूमि रिक्त पड़ी होने से भू-माफियाओं द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से षड़यंत्रपूर्वक अपने नाम पर करवाने का कार्य किया, जो कि जांच में पाया गया? (घ) यदि हाँ, तो जनहित में जानकारी एवं शासकीय प्रयोजन के कार्यों को किये जाने हेतु उपरोक्त उल्लेखित सर्वे नं. की भूमियों को शासनाधीन कर संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत कार्यवाही कर, शासकीय व जन कार्यों में उपयोग लेने हेतु कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) पिपलोदा नगर में जिनिंग हेतु तत्कालीन समय में भूमि लीज पर दिये जाने संबंधी कोई आदेश/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है लेकिन वर्ष 1929-30 में कस्बा पिपलोदा थाने के समीप स्थित तत्कालीन सर्वे नं. 1820 एवं 1821 रकबा क्रमशः 0.92, 0.74 भूमि की खसरा नकल के कॉलम नंबर 07 खास सरकार एवं कॉलम नंबर 12 में नारायणदास पिता लक्ष्मी नारायणदास महाजन सा. जावरा जिनिंग फैक्ट्री रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि वर्ष 1957-58 के सर्वे नं. 14911492 रकबा खसरा रिकार्ड में कॉलमं नं. 6 में खातेदार वासुदेव पिता नारायणदास जाति महाजन साकिन मन्दसौर पक्का कृषक दर्ज है। इसी प्रकार वर्ष 1987-88 से 1991-92 पंचशाला हस्त लिखित रिकार्ड में वासुदेव पिता नारायणदास जाति महाजन साकिन मन्दसौर भूमि स्वामी दर्ज है। (ग) इस संबंध में जांच उपरांत विनिश्चय हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 234/री-1/2022 रतलाम दिनांक 25/01/2022 से यह मामला राज्य शासन को भेजा गया। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '''' अनुसार। म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 16-64/2016/सात/शा2/भोपाल दिनांक 28/01/2019 के ज्ञापन की कंडिका 3 के अनुसार ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता है। संहिता की धारा 257 सहपठित धारा 57 की उपधारा (2) के कारण धारा 57 की उपधारा (1) के अंतर्गत उद्‌भूत विवाद के संबंध में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित था, परन्तु धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के उपरांत सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक हट गयी है और अब ऐसे विवादों का विनिश्चय सिविल न्यायालयों द्वारा किया जा सकेगा। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '''' अनुसार। (घ) म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 16-64/2016/सात/शा 2/भोपाल दिनांक 28/01/2019 के ज्ञापन की कंडिका 3 के अनुसार ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अनुसार सिविल न्यायालयों को उन वादों के सिवाय, जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता है। संहिता की धारा 257 सहपठित धारा 57 की उपधारा (2) के कारण धारा 57 की उपधारा (1) के अंतर्गत उद्‌भूत विवाद के संबंध में सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित था, परन्तु धारा 57 की उपधारा (2) के विलोपन के उपरांत सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक हट गयी है और अब ऐसे विवादों का विनिश्चय सिविल न्यायालयों द्वारा किया जा सकेगा। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट '''' अनुसार।

परिशिष्ट - "तेईस"

चेक पोस्‍टों की जानकारी

[परिवहन]

109. ( क्र. 2566 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के सीमाओं पर कितने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट (आर.टी.ओ. बैरियर) कार्यरत हैं? पूरे प्रदेश के सभी चेक पोस्टों की जानकारी प्रदान की जाए। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में वर्ष 2022, 2023, 2024 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट से प्राप्त राजस्व की जानकारी प्रत्येक चेक पोस्ट अनुसार प्रदान की जाए? (ग) मध्यप्रदेश के सीमाओं पर कितने अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट (आर.टी.ओ. बैरियर) कब तक संचालित किये जाने की सरकार की योजना है तथा भविष्य में अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को बंद करने की कोई कार्ययोजना है? (घ) झाबुआ परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 में विभिन्‍न शासकीय कार्यक्रमों में कुल कितने वाहन अधिकृत करे थे? प्रतिवर्ष अनुसार वाहनों की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के संबंध में वाहनों को किये गए भुगतान की संपूर्ण जानकारी दें तथा कौन से मद से करा गया? (च) झाबुआ जिले में परिवहन विभाग एवं पिटोल चेक पोस्ट में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी दें तथा यह कर्मचारी कितने समय से यहां पर कार्यरत हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) परिवहन विभाग अंतर्गत संचालित अंतर्राज्‍यीय चेक पोस्टों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया जा चुका है। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) परिवहन विभाग अंतर्गत संचालित अंतर्राज्‍यीय चेक पोस्टों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया जा चुका है। (घ) झाबुआ परिवहन अधिकारी द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों हेतु कोई वाहन अधिग्रहीत नहीं किये गये, अपितु शासकीय आयोजनों में विभिन्न विभागों की मांग अनुसार कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश के परिपालन में संबधित विभाग को उपलब्ध कराये गये जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (च) परिवहन विभाग अंतर्गत संचालित अंतर्राज्‍यीय चेक पोस्टों का संचालन दिनांक 01.07.2024 से बंद किया जा चुका है। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

देव स्थलों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना

[राजस्व]

110. ( क्र. 2568 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा क्रं./274/B40/2011/सात-6/भोपाल दिनांक 24-08-2011 द्वारा मध्यप्रदेश के गोंड जनजाति समूह में परम्परागत देव स्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत् आदेश किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो आदेश दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने देव स्थलों को उक्त आदेश के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक जिला डिण्डोरी ने 58 देव स्‍थलों को राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज किया है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार एवं सिवनी जिले में चिन्‍हांकित 26 देव स्‍थलों में से 08 देव स्‍थानों को राजस्‍व रिकार्ड में अंकित कराया गया है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार तथा शेष जिलों की जानकारी निरंक है।

रिक्‍त पदों की स्थिति एवं चयन प्रक्रिया

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2571 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-1 के सीधी भर्ती हेतु विषयवार कुल स्‍वीकृत पदों की संख्‍या से संबंधित जानकारी माह मई 2024 तक की स्थिति में तथा स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-1 के सीधी भर्ती हेतु कुल रिक्‍त पदों की विषयवार जानकारी माह मई 2024 तक की स्थिति में प्रदाय करें। स्‍कूल शिक्षा विभाग अन्‍तर्गत माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-2 के सीधी भर्ती हेतु विषयवार स्‍वीकृत पद तथा रिक्‍त पदों की जानकारी माह मई 2024 तक की स्थिति में प्रदाय करें। (ख) स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-1 तथा माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-2 के सीधी भर्ती के कितने पद हैं? क्‍या वित्‍तीय स्‍वीकृति प्राप्‍त हो चुकी है? यदि हाँ, तो उपलब्‍ध करायें। वर्ष 2024-25 के लिए उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-1 एवं माध्‍यमिक शिक्षक वर्ग-2 के लिए कितने पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जायेंगे? कुल विषयवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) अतिथि शिक्षक नियुक्‍त किये जाने के क्‍या नियम हैं? कृपया जानकारी देते हुए प्रति उपलब्‍ध करायें। क्‍या उच्‍च माध्‍यमिक शि‍क्षक वर्ग-1 में 2024-25 में अतिथि शिक्षक नियुक्‍त किये जा रहे हैं? उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग-1 पास किये हुए चयनित-वेटिंग अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्‍यों नहीं दी जा रही? वर्ष 2023-24 में 10वीं तथा 12वीं के परिणाम खराब रहने के क्‍या कारण रहे? कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कदम उठाये गये हैं? (घ) उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 के अंतिम परिणाम माह फरवरी 2024 में आने के उपरांत आज दिनांक चयनित शिक्षकों की काउन्‍सलिंग प्रक्रिया तथा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्‍भ क्‍यों नहीं की गई है? कृपया कारण सहित बतायें तथा काउन्‍सलिंग प्रक्रिया तथा नियुक्ति प्रक्रिया किस तिथि से प्रारम्‍भ की जावेगी, से संबंधित जानकारी प्रदाय करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। वित्त विभाग के परिपत्र के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। पद रिक्तता के आधार पर अतिथि शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया एवं उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के प्रचलित होने से पूर्व से संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। (ग) नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। वर्ष 2023-24 के केवल कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में कमी आई। पदोन्नति पर स्थगन के कारण प्राचार्यो के पदों की रिक्तता, महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पदों की रिक्तता, प्रशासकीय/शिक्षकीय अमले की चुनावी कार्य में व्यस्तता के करण प्रशिक्षण/मॉनिटरिंग की कमी के कारण वर्ष 2024 में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में पूर्व वर्ष की तुलना में 5.19 प्रतिशत की कमी आई। विभाग द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं परीक्षा परिणाम सुधार के लिए अकादमिक कार्ययोजना तैयार की गई है एवं उच्च पद प्रभार द्वारा प्राचार्यों की पद पूर्ति एवं शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शिक्षक भर्ती/उच्च पद प्रभार के प्रक्रिया सतत् जारी है। सत्र 2024-25 में विषय शिक्षकों के अकादमिक उन्नयन हेतु विषयवार शिक्षकों के प्रशिक्षण कराये जा रहे हैं। सत्र आरंभ से ही विद्यालयों की सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। राज्य स्तर से समस्त जिलों की नियमित अकादमिक मासिक समीक्षा की जा रही है। (घ) नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है, दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही हो चुकी है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

चरनोई भूमि में से पट्टों का आवंटन

[राजस्व]

112. ( क्र. 2572 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में 01 जनवरी 2013 से दिनांक 10/06/2024 तक जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य की कृषि भूमि जो विक्रय से प्रतिबंधित थी, उसको किन शर्तों पर जिला प्रशासन ने विक्रय की स्वीकृति प्रदान की है? कृपया स्वीकृति संबंधी प्राप्त आवेदन और की गई कार्यवाही की तहसीलवार एवं वर्षवार मय सर्वे एवं क्षेत्रफल सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) दतिया जिले में जनवरी 2003 से लगायत दिनांक 10/06/2024 म.प्र. शासन चरनोई आदेश कदीम, बीहड़ भूमि तक ग्रामवार एवं वर्षवार चरनोई भूमि और उसका अन्य प्रयोजन सहित शासकीय भूमि की जानकारी दें। (ग) अगर चरनोई भूमि में से पट्टे दिये गये तो उस हितग्राही का नाम, भूमि के क्षेत्रफल की तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी दें। (घ) अगर चरनोई भूमि, कदीम भूमि, पड़त भूमि, बीहड़ भूमि और अन्य प्रयोजन की शासकीय अतिक्रमण में है तो ग्राम पनुहा तहसील मडगवां जिला दतिया में अतिक्रमण करने वाले का नाम तथा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिले में 01 जनवरी 2013 से दिनांक 10-06-2024 तक जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्‍य की कृषि भूमि विक्रय अनुमति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार। इसके साथ ही म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165 में शर्तों का पृथक से कोई उल्‍लेख नहीं है। किन्‍तु आवेदक के हितों का संरक्षण, स्‍थानीय और तात्‍कालिक परिस्‍थतियों अनुसार सामान्‍य शर्तें अधिरोपित की जाती हैं, जो प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर करती है। (ख) दतिया जिले में जनवरी 2003 से दिनांक 10-06-2024 तक प्रश्‍नांश '''' अनुसार ग्रामवार (तहसीलवार) वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टü/span>' अनुसार। (ग) वर्णित दिनांक में दतिया जिला अंतर्गत चरनोई भूमि में से कोई पट्टे वितरण नहीं किये गये हैं। (घ) दतिया जिले में चरनोई भूमि, कदीम भूमि, पड़त भूमि, बीहड़ भूमि और अन्‍य प्रयोजन की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर कार्यवाही प्रचलित है। ग्राम मडगवां पनुहा तहसील दतिया में चरनोई भूमि, कदीम भूमि, पड़त भूमि, बीहड़ भूमि और अन्‍य प्रयोजन की शासकीय भूमि पर प्रश्‍न दिनांक तक किसी प्रकार का कोइ अतिक्रमण नहीं है।

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कारखाना की स्‍थापना हेतु भूमि का आवंटन

[राजस्व]

113. ( क्र. 2624 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा में पदमाराजे कॉटन मिल्‍स, भारत कॉमर्स उद्योग को कारखाना लगाने हेतु ग्‍वालियर स्‍टेट द्वारा पटवारी हल्‍के पाडल्‍याकलां व मेहतवास की कितने बीघा भूमि किन-किन शर्तों पर प्रदान की गई थी? विवरण दें। (ख) पदमाराजे कॉटन मिल्‍स कितने वर्ष पूर्व बंद हो चुकी है तथा इसी भूमि पर स्थित भारत कॉमर्स उद्योग कितने वर्ष पूर्व बंद हुआ है? विवरण दें। (ग) उद्योग बंद होने के बाद शहर में स्थित लीज पर दी गई अरबों रूपये मूल्‍य की भूमि का आधिपत्‍य शासन द्वारा लेने के लिए क्‍या कार्रवाई की गई? विवरण दें। (घ) शासन द्वारा उद्योगों हेतु दी गई अरबों रूपये मूल्‍य की शासकीय भूमि के संबंध में कौन-कौन से न्‍यायालय में याचिका प्रस्‍तुत की गई और उन याचिकाओं का वर्तमान में क्‍या स्‍टेटस है? न्‍यायालय का नाम, केस नम्‍बर एवं संपूर्ण विवरण दें। (ड.) न्‍यायालय में विचाराधीन याचिकाओं को शासन द्वारा निपटारा करने एवं शासन का मजबूती से पक्ष रखने हेतु क्‍या-क्‍या प्रयास किए गए तथा क्‍या-क्‍या प्रयास किए जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नागदा में पदमाराजे कॉटन मिल्स उद्योग (भारत कॉमर्स उद्योग) को कारखाना लगाने के लिए तत्कालीन ग्वालियर स्टेट द्वारा तहसील नागदा पटवारी हल्‍का पाडल्याकला में 133 बीघा 196 आरे (27.993 हे.) भूमि एवं ग्राम मेहतवास में 403 बीघा 40 आरे (84.267 हे.) भूमि एवं ग्राम नागदा में 396 बीघा 199 आरे (83.17 हे.) भूमि कुल 935 बीघा 17 आरे (195.492 है) भूमि तत्कालीन ग्वालियर स्टेट द्वारा पट्टा सम्वत् 2001 से लगायत तकायमी कारखाना (कारखाना कायम रहने तक) की शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी। (ख) पदमाराजे कॉटन मिल्स 70 वर्ष पूर्व बंद हो चुकी है तथा इसी भूमि पर स्थित भारत कॉमर्स उद्योग 24 /span>वर्ष पूर्व बंद हुआ है। (ग) उद्योग बंद होने के पश्‍चात अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक -0001/अ-39/2013-14 आदेश दिनांक 17.09.2014 के पालन में भारत कामर्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की पाडल्याकला, नागदा व मेहतवास की कुल भूमि 935 बीघा 17 आरा भमि (195.432 हे.) का कब्जा तहसीलदार नागदा द्वारा दिनांक 18.09.2014 को शासन हित में प्राप्त कर लिया गया है। (घ) शासन द्वारा उद्योग को प्रदान की गई भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-39/2013-14 के आदेश दिनांक 17.09.2014 में शासन हित में निर्णय किया गया। तत्पश्‍चात कंपनी द्वारा अपर आयुक्त न्‍यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रकरण क्रमांक 0002/अपील/2014-15 आदेश दिनांक 20.07.2015 से न्‍यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया। कंपनी द्वारा कम्पनी अपील 12/2004 प्रस्‍तुत की गई जिसमें आदेश दिनांक 18.04.2016 से कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित हुआ। शासन द्वारा कम्पनी अपील 12/2004 में पारित आदेश दिनांक 18/04/2016 के विरुद्ध उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रकरण क्रमांक 03/2016 प्रस्‍तुत किया गया, जिसमें शासन हित में निर्णय दिनांक 23.10.2017 को पारित हुआ था। जिसके विरूद्ध कंपनी द्वारा डबल बैंच में माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका 1310/2017 प्रस्तुत की गई जिसमें शासन के विरूद्ध निर्णय दिनांक 03 अप्रैल 2018 को पारित किया गया एवं कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. क्रमांक 15837/19 प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में उक्‍त याचिका मोशन हियरिंग हेतु दिनांक 16.07.2024 को माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में नियत है। (ड.) एस.एल.पी. क्रमांक 15837/19 में शासन का पक्ष शासकीय महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ रखा गया है।

पर्यटन विकास की योजनाओं को बजट में शामिल किया जाना

[पर्यटन]

114. ( क्र. 2638 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पचमढ़ी, तामिया, जुन्‍नारदेव पर्यटक स्‍थलों के बीच पर्यटन विकास की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है? स्‍थलवार नाम एवं स्‍वीकृत राशि की जानकारी उपलब्‍ध कराने का कष्‍ट करें। (ख) जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र की सांगाखेडा, मुत्‍तौर, सतधारा, अनहोनी, झिरपा, छोटा महादेव, नागद्वारी, निमोटी नागदेव मंदिर, जुन्‍नारदेव विशाला, तामिया रिजर्वर, लोधेश्‍वर मंदिर जो धार्मिक पर्यटक स्‍थल है। तो क्‍या प्रत्‍येक केन्‍द्र पर पर्यटकों की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन बनाने हेतु बजट में प्रावधान करेगें? (ग) क्‍या उपरोक्‍त धार्मिक पर्यटन स्‍थलों पर पर्यटकों के लिये पानी की सुविधा हेतु हैण्‍डपंप एवं नदी नालों में स्‍टॉप डेम बनाने हेतु बजट में प्रावधान करेंगे?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) स्‍थलों के विकास कार्यों की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता तथा कार्य के महत्‍व एवं औचित्‍य अनुसार की जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश '''' अनुसार।

परिशिष्ट - "चौबीस"

नकली दवाओं पर प्रतिबंध

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

115. ( क्र. 2651 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर कब से प्रभारी अधिकारी पदस्‍थ है? क्या कोई प्रभारी अधिकारी अपना पूर्ण समय देकर ड्रग इंस्पेक्टर के दायित्वों का निर्वहन कर सकता है? (ख) मुरैना दवा बाजार में भारी अनियमितताएं एवं नकली दवाओं का व्यापार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो इन अनियमितताओं एवं नकली दवाओं की जांच कब-कब की गई? जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? की गई कार्रवाई से संबंधित पत्राचार की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) मुरैना जिले में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर कब तक प्रभारी अधिकारी की जगह पूर्ण कालीक अधिकारी की पदस्थापना की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जिला मुरैना में कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल के आदेश क्रमांक/एक/स्था-1/24/2015/5536 भोपाल दिनांक 06.10.2023 द्वारा सुश्री अनुभूति शर्मा, औषधि निरीक्षक जिला ग्वालियर दिनांक 06.10.2023 से एवं तत्पश्‍चात वर्तमान में आदेश क्रमांक/एक स्था-1/24/2015/2008 भोपाल, दिनांक 15.03.2024 द्वारा डाँ.आकांक्षा गरूड़ औषधि निरीक्षक जिला भिण्ड दिनांक 15.03.2024 से मुरैना जिले में प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। जी हाँ। (ख) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के आलोक में प्राप्त शिकायतों की जानकारी एवं की गई कार्यवाही से संबंधित पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल के आदेश क्रमांक/1/स्था-1/41-14/2020/4671 भोपाल दिनांक 21.08.2023 द्वारा श्री बाबूलाल बिरधरिया की पदस्थापना औषधि निरीक्षक के पद पर जिला मुरैना में की गई हैं एवं श्री बाबूलाल बिरधरिया वर्तमान में परिवीक्षा अवधि के दौरान मुख्यालय भोपाल में प्रशिक्षणरत है।

राजस्व विभाग के लिपिकों के वेतन में विसंगति

[राजस्व]

116. ( क्र. 2654 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग के लिपिकों का वेतन मंत्रालयीन सेवाओं के अंतर्गत देय होता है? यदि हाँ, तो मंत्रालयीन कर्मचारी एवं राजस्व कर्मचारियों के वेतन में विसंगतियाँ क्यों है। (ख) इन विसंगतियों को कैसे और कब तक दूर किया जावेगा। इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) मंत्रालय के लिपिकों के समान वेतनमान व भत्ता देने के संबंध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है। यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

स्‍वीकृत बजट की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 2655 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला हरदा अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितना बजट स्वीकृत किया गया? /span>(ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण व वर्तमान स्थिति क्या है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट- ''एक'' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार।

निजी नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

118. ( क्र. 2699 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र-क्रमांक 1406/2022/17/M 1 भोपाल दिनांक-03/08/2022 का पत्र एवं उसके साथ संलग्न असेसमेंट चेक लिस्ट की प्रति देवें एवं क्या उक्त निर्देश प्रश्‍न-दिनांक की स्थिति में प्रभावी है? (ख) उक्त पत्र के पालन में जिला अशोक नगर, उज्जैन, बड़वानी के सी.एम.एच.ओ. के द्वारा अपने-अपने जिले में कितने नर्सिंग होम/हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में अनुज्ञापन की शर्तों का उल्लघंन पाने पर कितनो के विरुद्ध कार्यवाही की गई, कितने का निरीक्षण नहीं किया गया, प्रत्येक नर्सिंग होम की जिलेवार पृथक-पृथक रिपोर्ट देवें? (ग) विधानसभा प्रश्‍न-क्रमांक 944 दिनांक-12/02/2024 में बड़वानी में संचालित संगीता हॉस्पिटल, सरस्वती नेत्र चिकित्सालय, मां रेवा हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल में जारी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो दिया गया है, वह नियम विरुद्ध होकर भर्ती मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाला हैl क्या प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित निर्देश का पालन करवाते हुए ऐसे फर्जी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के आधार पर जारी की गई नर्सिंग होम की मान्यता को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। (घ) क्या ऐसे नर्सिंग होम जिनके चारों ओर आग लगने की स्थिति में फायर फाइटर के आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है और वह नेशनल बिल्डिंग कोड खंड 04 की मानदंड पूर्ण नहीं करता हैl उसकी जांच के लिए प्रदेश से जांच दल के गठन का आदेश देंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी नहीं, उक्‍त परिपत्र में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों में आंशिक संशोधन कर मध्‍यप्रदेश शासन, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के परिपत्र क्रमांक/08/PHFW-015/2023/सत्रह/मेडि-3/I/88149, दिनांक 06.01.2023 जारी किया गया है। तदानुसार, परवर्ती विभागीय परिपत्र में जिलों के पंजीकृत नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों के पालन हेतु मध्‍यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का परिपत्र दिनांक 26.10.2022 एवं मध्‍यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का परिपत्र दिनांक 16.12.2022 संलग्‍न करते हुए अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में निर्देश जारी किये गये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा आवश्‍यकता अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

[जल संसाधन]

119. ( क्र. 2714 ) श्री अजय अर्जुन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. श्रम न्यायालय, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। लेकिन सरकार द्वारा निर्णय के परिपालन में कोई भी कर्मचारियों को नियमित नहीं गया है और न ही उनके वेतन की अंतर राशि का भुगतान किया गया और न ही कोई सुविधा प्रदान की गई। क्या सरकार इन निर्णयों का पालन विभागों से करवायेगी अथवा नहीं, अगर हाँ तो कब तक? (ख) सरकार द्वारा वर्ष 2016 में दैनिक वेतन भोगी से स्थायी विनियमितिकरण किया लेकिन उनको न्यूनतम नया वेतनमान दिया जा रहा है, उन्हे कोई अन्य सुविधा नियमित कर्मचारियों के समान नहीं दी जा रही है, क्या सरकार उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतनमान के साथ सभी सुविधाएँ देगी अथवा नहीं यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मियों श्रमिकों को नियमितिकरण करने की कोई योजना बना रही है। यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। मान. न्‍यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के पालन के संबंध में वेतन अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल तथा शासन स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिक्षकों का अन्य विभागों में संलग्नीकरण

[स्कूल शिक्षा]

120. ( क्र. 2718 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कितने शिक्षक प्रायमरी, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पदस्थ है? संख्यात्मक जानकारी विकासखण्डवार उपलब्ध करायें तथा 01 जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये प्रशिक्षण दिनांकों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या विधानसभा 18 भितरवार क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को अन्य विभागों में अटैच/संलग्न किया गया है? यदि हां तो कब से एवं किस गैर शिक्षकीय कार्य के लिए? जानकारी नामवार, शिक्षण संस्था का नाम सहित उपलब्ध करायें। (ग) क्या कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/निर्वा./25-6/01/2024/422 ग्वालियर दिनांक 03 फरवरी 2024 से शिक्षक संवर्ग के समस्त शासकीय सेवकों को उनकी मूल पदांकित संस्थाओं में उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त किया गया था? यदि हां तो सूची उपलब्ध करायें? क्या वे वापसी दिनांक से शिक्षण संस्थान में छात्रों को पढ़ा रहे है यदि हां तो उनकी हाजिरी का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराया जायें, नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक" अनुसार है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो" अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन" अनुसार है। वापसी दिनांक से उक्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य कर रहें है। जिसका प्रमाणीकरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''चार" अनुसार है।

विद्यालयों में फर्नीचर, शिक्षण सामग्री प्रदाय एवं भवनों का रख-रखाव

[स्कूल शिक्षा]

121. ( क्र. 2721 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भीतरवार ग्‍वालियर अंतर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री एवं स्कूल भवनों के रख-रखाव के लिए कितना-कितना बजट प्रावधान वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु रखा गया था? मदवार, कार्यवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) बजट में से ग्वालियर जिले को कितनी-कितनी राशि मदवार कार्यवार आवंटित की गई थी, वर्षवार जानकारी दें? (ग) क्या ग्वालियर जिले को पर्याप्त राशि मिलने के बाद भी न प्राथमि‍क विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में पर्याप्त फर्नीचर है, न शिक्षण सामग्री, न खेल सामग्री, न ही स्कूल भवनों का रख-रखाव किया गया है? यदि हां तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में प्राप्त राशि में से ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में व्यय की गई राशि की मदवार, वर्षवार, कार्यवार एवं विद्यालयवार जानकारी दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। ग्वालियर जिले में 77 शास. हाईस्कूल, 62 हायर सेकेण्डरी स्कूल कुल 139 विद्यालय संचालित है, जिसमें फर्नीचर, शिक्षण सामग्री तथा खेल सामग्री उपलब्ध है एवं स्कूल भवनों का रख-रखाव भी किया गया हैं। फर्नीचर, खेल सामग्री खरीदी, भवनों का रख-रखाव बजट व माँग के आधार पर होने वाली सतत् प्रक्रिया है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। बजट प्रावधान अनुसार विद्यालयों में राशि का उपयोग करते हुए संसाधन उपलब्‍धता सुनिश्चित की गई। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार है।

निजी स्कूलों द्वारा नियम विरुद्ध फीस में वृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

122. ( क्र. 2730 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राइवेट स्कूलों में फीस तय किए जाने हेतु क्या-क्या नियम एवं व्यवस्था हैं? (ख) गत तीन वर्षों में जिला जबलपुर के कितने प्राइवेट विद्यालयों ने फीस में वृद्धि की है? क्या उक्त समस्त विद्यालयों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर निश्चित फीस में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो उक्त समस्त प्रत्येक विद्यालयों द्वारा प्रत्येकवार अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी सूचीबद्ध करके देवें। (ग) यदि नहीं, तो ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए फीस में अत्यधिक वृद्धि की है सूची देवें। इन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) विभाग द्वारा इन विद्यालयों का पंजीयन रद्द क्यों नहीं किया गया? उचित कारण देवें एवं इन विद्यालयों की निगरानी करने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की है उस पर नियमानुसार क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) फीस तय करने के नियम/अधिनियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ख) से (घ) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांच उपरांत प्राप्‍त जांच प्रतिवेदन के निष्‍कर्ष पर निर्भर करेगा।

मां नर्मदा परिक्रमा पथ को सुगम बनाने की योजना

[संस्कृति]

123. ( क्र. 2732 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाए जाने हेतु विभाग की क्या योजना/तैयारी है? (ख) यदि कोई योजना नहीं है तो क्या विभाग परिक्रमा पथ को सुगम बनाने हेतु मरम्मत/निर्माण/सुधार कार्य हेतु योजना तैयार करेगा? (ग) क्या परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के विश्राम हेतु मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग में विश्रामालय एवं रेन बसेरा आदि का निर्माण कराया जाएगा? यदि हाँ, तो योजना विस्तार से बताएं। यदि नहीं, तो उचित कारण देवें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ख) विभिन्‍न विभागों द्वारा समय-समय पर भिन्‍न-भिन्‍न कार्य परिक्रमा पथ को सुगम बनाने हेतु कराये जाते है। (ग) मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत 18 ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत ग्राम स्‍टे बनाये जा रहे है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

बगैर निविदाओं के किए गए कार्यों में अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. ( क्र. 2740 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनाँक तक खनिज विकास निधि, कायाकल्प योजना, रोगी कल्याण समिति, स्वास्थ्य विभाग राज्य मद, जिला योजना समिति, कोरोना विशेष मद द्वारा आवंटित निधि से कराये गये निर्माण/जिर्णोद्धार कार्य की सूची जिसमें लागत राशि एवं एजेन्सी का नाम हो देवें एवं सूची में दर्शित प्रत्येक निर्माण/जिर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रकाशित की गई निविदा सामाचार पत्र/ऑनलाईन निविदा की प्रति, निविदाकार की निविदा, तुलनात्मक विवरण एवं कार्य आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) कलेक्टर बालाघाट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा उक्त अवधि में जिला चिकित्सालय बालाघाट में अपने चहेतों को कार्य देने के लिए विधि‍वत निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक राशि के कार्यों को नियम विरूद्ध जाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है? (ग) क्या जनवरी 2020 से जिला चिकित्सालय बालाघाट में खनिज विकास निधि, कायाकल्प योजना, रोगी कल्याण समिति, स्वास्थ्य विभाग राज्य मद जिला योजना समिति कोरोना विशेष मद से एक निर्माण कार्य/जिर्णोद्धार कार्य को क्रियान्वित कर एक मद से भुगतान होने के पश्चात अन्य दूसरे मद से पुनः इसी निर्माण कार्य/जिर्णोद्धार कार्य को करना दर्शाकर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत से करोड़ों रूपये के फर्जी भुगतान किये?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। सूची में दर्शित कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) एवं (ग) इस संबंध में विभाग के अधीन पदस्‍थ मुख्‍य अभियंता को जांच हेतु निर्देशित किया गया है।

विभिन्न सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

[जल संसाधन]

125. ( क्र. 2744 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित कर शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजे गये है? जिन सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित कर स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर भेजे गये है, उनमें से कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है और कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान किया जाना शेष है? अवगत करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान किया जाना शेष है, ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलम्ब का क्या कारण है, ऐसी सभी सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी? अवगत करायें। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में कृषकों एवं ग्रामीणजनों की सुविधा हेतु आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायतों से चर्चा कर प्रस्ताव लेकर नवीन सिंचाई योजनाओं को चिन्हित कर, सर्वे कराकर उनकी स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? अगर हां तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासन स्तर से स्वीकृत योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। स्वीकृति हेतु प्रेषित योजनाओं में से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शासन स्तर से स्वीकृति हेतु कोई योजना शेष नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में 11 सिंचाई योजनायें साध्यता प्राप्त है एवं 07 सिंचाई योजनायें प्रस्तावित (चिन्हित) है, जिनकी साध्यता स्वीकृति हेतु जानकारी विभागीय वेबसाइट पर दर्ज की जाना प्रतिवेदित है। चिन्हित योजनाओं का साध्‍यता प्रतिवेदन परीक्षणोंपरांत तकनीकी एवं वित्‍तीय मापदण्‍डों के अनुरूप पाए जाने पर साध्‍यता स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। चिन्हित योजनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-''स'' एवं ''द'' अनुसार है।

शासकीय स्कूलों का भवन निर्माण एवं अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति

[स्कूल शिक्षा]

126. ( क्र. 2745 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिनमें स्कूलों को संचालित करने व छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य की आवश्यकता है ऐसे सभी स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही कर, कार्यवाही को पूर्ण करते हुये अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ख) परासिया विकासखण्ड के अन्तर्गत ऐसे कितने शासकीय स्कूल हैं जिनके स्वयं संस्था के भवन नहीं है वह अन्य किसी भवन में संचालित हैं ऐसे सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिन शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वयं के भवन नहीं है, ऐसे सभी भवन विहीन स्कूलों में भवन (बिल्डिंग) निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही व विभिन्न औपचारिकताओं को कब तक शासन द्वारा पूर्ण करते हुए, भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) अतिरिक्‍त कक्ष की आवश्‍यकता वाले स्‍कूलों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। परासिया विकासखंड अंतर्गत दर्ज संख्‍या के मान से शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में अतिरिक्‍त कक्ष के निर्माण की आवश्‍यकता नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''दो'' अनुसार है। परासिया विकासखंड अंतर्गत समस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में स्‍वयं के भवन हैं, जिसमें से प्राथमिक शाला कोडाढाना में छात्र संख्‍या 19 निजी भवन में संचालित है। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

प्रतिनियुक्ति पर गये शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

127. ( क्र. 2746 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, जिला शिक्षा केन्द्र विदिशा तथा विदिशा जिलों के समस्त जनपद शिक्षा केन्द्रों में वर्तमान में 01 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक प्रतिनियुक्त हुये अथवा अस्थाई व्यवस्था की गई है उनके नाम पदनाम, प्रतिनियुक्ति दिनांक, प्रतिनियुक्तिकर्ता, प्रतिनियुक्ति का समय सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या विदिशा जिले में समग्र शिक्षा अभियान से जिला शिक्षा केन्द्र, जनपद शिक्षा केन्द्रों, छात्रावासों तथा जनशिक्षक जो अनेक वर्षों से विभिन्न पदों पर पदस्थ है तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के पश्चात भी ए.पी.सी., बी.आर.सी.सी., बी.ए.सी. जनशिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के पदों पर वर्षों से पदस्थ है, किसके आदेश से पदस्थ है, कारण सहित बतावें? वर्तमान में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी कब-कब, कौन-कौन से पदों पर पदस्थ रहे है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्षों से भिन्न-भिन्न पदों पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के पदस्थापना कब तक समाप्त की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि प्रतिनियुक्ति समाप्त की जावेगी तो कब तक समय-सीमा बतावें? (घ) जनशिक्षक, संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के क्या-क्या दायित्व रहते है? उक्त अधिकारियों को स्कूल का निरीक्षण/अवलोकन करने के पहले उच्च अधिकारियों को अवगत कराना रहता है या नहीं? विद्यालय अवलोकन/निरीक्षण की क्या नियमावली है, उपलब्ध करावें। ड.) विदिशा जिले में शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के परिजन दिनांक 16 जून 2020 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक अतिथि शिक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर किन-किन शालाओं, कार्यालय में नियुक्त किये गये नाम, पदनाम शाला का नाम नियुक्तिकर्ता का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'''' अनुसार(ख) प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पश्‍चात प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनशिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' (1) अनुसार है। छात्रावास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' (2) अनुसार है। उक्‍त कर्मचारियों के स्‍थान चयन हेतु प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2024 में की गई है, किन्‍तु पर्याप्‍त संख्‍या में अभ्‍यार्थियों द्वारा भाग न लेने से पद पूर्ति नहीं हो सकी है। इस कारण प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पश्‍चात जनशिक्षक कार्यरत हैं। (ग) लोक सेवकों का प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने का प्रावधान सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 18/94/3/1 दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्‍यत: चार वर्ष है। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्‍यक है तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। परन्‍तु लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्‍थां.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 दिनांक 9.6.2017 के माध्‍यम से स्‍कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों में पदस्‍थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्‍त न किये जाने के निर्देश है। पत्र की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टç'' अनुसार है। (घ) जन शिक्षक, संकुल प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व अपने क्षेत्र अधिकार अंतर्गत समस्त विभागीय योजनाओं/विद्यार्थी, लाभार्थी योजनाओं तथा पाठ्‌योत्तर गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन करना है। प्रशासनिक अकादमिक कार्यों की मॉनिटरिंग/निरीक्षण/अवलोकन किया जाकर उनके द्वारा अपने जनशिक्षक, संकुल प्राचार्य/विकासखण्ड अंतर्गत समीक्षा की जाना व समय-सीमा में कार्य सम्पादन कराया जाना भी पदीय दायित्व है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट/span>''द'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ई'' अनुसार है।

विद्यालयों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

128. ( क्र. 2749 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कितनी शासकीय माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, संस्कृत विद्यालय, पी.एम.श्री विद्यालय, मॉडल स्कूल, सी.एम. राइज विद्यालय संचालित हैं? जनशिक्षक केन्द्र विद्यालय के नाम सहित कक्षावार, छात्र संख्या, शिक्षक के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त विद्यालय में से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं? कितने विद्यालयों में पर्याप्त कक्ष नहीं है, पेयजल हेतु हेण्डपंप नहीं हैं, बालिका शौचालय, बालक शौचालय एवं जल जीवन मिशन से पानी की टंकी नहीं रखी हैं तथा कितने विद्यालयों में किचिन शेड, विद्युत व्यवस्था नहीं हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक उक्त विद्यालयों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुये हैं? कितने कार्य पूर्ण हैं? कितने कार्य अपूर्ण हैं? कितने कार्य अप्रारंभ हैं? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त विद्यालयों में 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? /span>प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा कितनी राशि व्यय की गई एवं राशि का भुगतान किस ऐजेन्सी/ठेकेदार को कब-कब किया गया? एजेन्सी का नाम, भुगतान की दिनांक सहित जानकारी उलपब्ध करावें। कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई? राशि लेप्स होने के लिए दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? (ङ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज में संचालित आदर्श संस्कृत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नर्सिंग कॉलेज की संस्थाओं को मान्यता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

129. ( क्र. 2751 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की 485 अशासकीय संस्थाओं को वर्ष 2022-23 में मान्यता दी गई थी? यदि हाँ, तो इन संस्थाओं के नाम, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों के नाम पते सहित सूची दें? (ख) उपरोक्त 485 अशासकीय संस्थाओं में से भोपाल जिले में कौन-कौन सी संस्थाएं कहां-कहां पर संचालित है? इन संस्थाओं के द्वारा किस-किस नाम से नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहे हैं?(ग) क्या संचालित नर्सिंग कॉलेजों में संपूर्ण फैकल्टी, भवन इत्यादि की सुविधाएं हैं? नर्सिंग कॉलेजवार ब्यौरा दें? (घ) उपरोक्त संस्थाओं को किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एवं मंत्री के कार्यकाल में मान्यता दी गई थी? क्या मान्यता प्राप्त इन संस्थाओं की जांच में यह मान्यता निरस्त की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन संस्थानों की? (ड.) उपरोक्त संस्थानों में कितने-कितने छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया था?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2022-23 में कुल 485 अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्‍यता दी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार(ख) भोपाल जिले में संचालित संस्‍थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार(घ) संस्‍थाओं को मान्‍यता नर्सिंग काउंसिल द्वारा प्रदान की जाती है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार (ड.) प्रवेशित छात्र-छात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-5 अनुसार

मोहनपुरा परियोजना की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

130. ( क्र. 2754 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग अन्‍तर्गत राजगढ़ विधानसभा में मोहनपुरा परियोजना कब स्‍वीकृत हुई थी तथा इसके डूब क्षेत्र में कौन-कौन से गांव आये थे? (ख) क्‍या उक्‍त प्रभावित ग्रामों के सभी लोगों को मुआवजा मिल चुका है यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो किन-किन ग्रामों के लोग आज दिनांक तक मुआवजे से वंचित है उन्‍हें कब तक मुआवजा दिया जावेगा? (ग) क्‍या मोहनपुरा परियोजना में डूब क्षेत्र में गये ग्रामों में शासकीय स्‍कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र एवं मन्दिर भी थे? यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में कौन-कौन से शासकीय स्‍कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र एवं मन्दिर थे? (घ) क्‍या उक्‍त डूब क्षेत्र में गये ग्रामों में शासकीय स्‍कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र एवं मन्दिरों के स्‍थान पर डूब क्षेत्र से विस्‍थापित ग्रामों में शासकीय स्‍कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र एवं मन्दिरों का निर्माण करवाया गया है यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में निर्माण करवाया गया है और यदि निर्माण नहीं करवाया गया है तो क्‍यों नहीं, कारण बतावें? क्‍या विस्था‍पित ग्रामों में उक्‍त भवनों का निर्माण करवाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मोहनपुरा परियोजना की वर्ष 2013 में स्वीकृति हुई थी। डूब क्षेत्र का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। ख) मोहनपुरा परियोजना अंतर्गत पारित मूल अवार्ड एवं पूरक अवार्ड में शामिल सभी उपलब्ध कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। मोहनपुरा जलाशय के वास्तविक जल भराव से उद्भूत ग्राम संजयग्राम की अतिरिक्त डूब भूमि रकबा 17.331 हेक्टेयर, ग्राम शाहपुरा की अतिरिक्त डूब भूमि रकबा 9.602 हेक्टेयर, ग्राम शाहुपरिया की अतिरिक्त डूब भूमि रकबा 8.022 हेक्टेयर एवं ग्राम झुमका की अतिरिक्त डूब भूमि रकबा 2.576 हेक्टेयर का भुगतान शेष है तथा ग्राम कलालपुरा में 04 मकान, ग्राम उद्पुरिया में 01 मकान, ग्राम अभयपुर में 13 मकान का मुआवजा भुगतान शेष है। शेष मुआवजे का प्रकरण भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ एवं ब्यावरा के कार्यालय में प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। अवार्ड पारित होने के पश्‍चात नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) हाँ, मोहनपुरा परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु विभाग द्वारा 04 पुनर्वास कॉलोनियों (पाटनरोड़ पुनर्वास कॉलोनी राजगढ़, खीमाखेड़ी पुनर्वास कॉलोनी, कोलूखेड़ा पुनर्वास कॉलोनी, राजलीबे पुनर्वास कॉलोनी) को विकसित किया गया है जिसमें म.प्र.शासन की पुनर्वास नीति अनुसार समस्त मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाना प्रतिवेदित है। डूब प्रभावित स्कूलों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा राशि रू. 310.29 लाख स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि रू.150.00 लाख जिला शिक्षा केन्द्र राजगढ़ को हस्तातंरित की जा चुकी है। शेष राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। मंदिरों के निर्माण हेतु मंदिर समितियों का गठन किया गया है तथा मंदिरों के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में होना प्रतिवेदित है।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के नियम/निर्देश

[स्कूल शिक्षा]

131. ( क्र. 2755 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के उन स्‍कूलों में जिनमें शिक्षक नहीं है उनके स्‍थान पर शिक्षण कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों को रखे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो इसके लिये शासन के क्‍या नियम एवं निर्देश है? उन्‍हें कितना मानदेय दिया जावेगा I (ख) नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों को कब से तथा किस नियम से रखा जावेगा? क्‍या किसी शाला में शिक्षक का पद रिक्‍त होने पर पूर्व सत्र में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक को ही रखा जावेगा अथवा नवीन आवेदन बुलाने पर अधिक अंक होने पर नवीन आवेदक को अतिथि शिक्षक रखा जा सकेगा? (ग) सत्र 2024-25 में राजगढ़ जिले में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे है? उनके नाम, स्‍कूल का नाम, विषय तथा अवधि सहित बतावें I (घ) राजगढ़ जिले में 2024 -25 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्‍त थे? यदि पद रिक्‍त नहीं थे तो फिर प्राथमिक विद्यालयों में इतने अतिथि शिक्षक कैसे रखे गये है।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। विभाग में अतिथि शिक्षकों को आंमत्रित करने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक/एफ/44-13/2017/20-2, दिनांक 07.07.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। अतिथि शिक्षक वर्ग-1 को रुपये 18,000.00, वर्ग-2 को रुपये 14,000.00 एवं वर्ग-3 को रुपये 10,000.00 मानदेय प्रतिमाह की दर से दिया जाता है। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नियम उत्तर "क" के मध्यांश अनुसार है। सामान्यतः पूर्व सत्र में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से अधिक है को ही आमंत्रित किया जाता है। अतः शेषांश उद्‌भूत नहीं होता। (ग) जानकारी निरंक है। उत्तर '' के पूर्वर्वांश के प्रकाश में प्रश्‍न उदभूत नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षक व्यवस्था आरंभ नहीं हुई है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट -"सत्ताईस"

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

132. ( क्र. 2760 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक राष्ट्रीय स्वास्‍थ्‍य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्‍य अधिकारी जिला बड़वानी को प्रशिक्षण मद तथा स्‍वास्‍थ्‍य मेले में कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में किसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण संबंधी क्या व्यवस्था की गई। कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से कब तक कितने-कितने दिवसीय £2325;हां-कहां पर आयोजित किये गये? इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक व बैचवार कितने-कितने कर्मचारियों, स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं को किन-किन अधिकारियों ने कब से कब तक कितने-कितने घंटे का प्रशिक्षण दिया? प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान कितनी राशि की सामग्री स्टेशनरी व अन्य सामग्री दी गई? इन्हें बैचवार कितने बजे चाय, पानी, नाश्ता, भोजन दिया गया? अधिकारियों का नाम, पद व प्रशिक्षणार्थियों की दिनांक व बैचवार उपस्थिति पंजी की सत्यापित छायाप्रति दें। (ग) प्रश्‍नांकित आयोजित किन-किन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर स्टेशनरी, सामग्री, चाय, नाश्ता, पानी, भोजन, व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। इससे संबंधित कितनी-कितनी राशि के देयकों का कब-कब भुगतान किया गया? देयकों की छायाप्रति दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शन राज्य स्तर से दिया जाकर जिले में प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

बड़ोद तालाब की जानकारी

[जल संसाधन]

133. ( क्र. 2762 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़ोद तालाब का निर्माण किस वर्ष किया गया था? (ख) वर्ष 2019 (बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने) के पूर्व बड़ोद तालाब में कितना घनमीटर जल संग्रहित होता था एवं कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी तथा कितने किसानों को तालाब का लाभ मिलता था? (ग) वर्ष 2019 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के बाद तालाब को कितनी क्षति पहुंची और शासन स्तर पर तालाब की मरम्मत अथवा निर्माण हेतु क्या प्रयास किए गए है? (घ) किसानों के हितो को दृष्टिगत रखते हुये बड़ोद तालाब निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पानपुर बड़ोद तालाब का निर्माण स्‍टेट समय 1967 (रियासत काल) में किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) पानपुर बड़ोद तालाब में संग्रहित जल, सिंचित भूमि एवं लाभांवित कृषकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) वर्ष 2019 में आई बाढ़ में तालाब पूर्णत: क्षतिग्रस्‍त हो गया था जिसके विशेष मरम्‍मत हेतु प्रस्‍ताव SDMF मद के अंतर्गत लागत राशि रूपये 231.11 लाख का मैदानी स्‍तर पर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता एवं विभागीय तकनीकी मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर ही विशेष मरम्‍मत की स्‍वीकृति दी जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा

[राजस्व]

134. ( क्र. 2763 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागरीखेड़ा, पारदीखेड़ा, मोती जी का खेड़ा, हरिपुरा (कुरावन), चंदवासा का खेड़ा, ओढ़वा, रणायरा का खेड़ा को शासन द्वारा चिन्हित होने के बावजूद भी प्रश्‍न दिनांक तक राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के क्या कारण है, जानकारी दें। (ख) क्‍या उपरोक्त ग्राम राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु तय नियम के अन्तर्गत नहीं आते है यदि आते है तो इन ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त होगा जानकारी देवें? (ग) यदि कोई ग्राम राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु तय नियम के अन्तर्गत आता है तो उसे कितने समय में राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाता है जानकारी देवें? (घ) दिनांक 22.03.2018 को प्रश्‍न 148 (क्र. 5159) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूछे गये उत्तरांश (ग) में दर्शाये गये घसोई पंचायत के बागरीखेड़ा एवं सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांव राजस्व गांव घोषित करने की कार्यवाही प्रचलित बताया गया था, प्रश्‍न दिनांक तक भी बागरी खेड़ा राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो पाया इसके लिए कौन जवाबदार है जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अधिसूचना क्रमांक 1113- भू सर्वेक्षण-2023 दिनांक 29/09/2023 के द्वारा निम्‍नलिखित मजरा टोलों के भू-सर्वेक्षण के अनुसार तहसील शामगढ़ के 1-हरीपुरा (कुरावन) 2-चंदवासा का खेडा 3-ओढ़वा (असावती) 4- रणायरा का खेडा तहसील सुवासरा के 1-बागरीखेड़ा 2-पारदीखेड़ा 3-मोतीजी का खेड़ा को राजस्‍व ग्राम घोषित किया गया है। (ख) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता है। (ग) इस संबंध में समय-सीमा निर्धारित नहीं है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है l (घ) उत्‍तरांश '''' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित न‍हीं होता है।

नकली एवं प्रतिबंधित दवाइयां की ब्रिकी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

135. ( क्र. 2766 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्‍न क्र. 1046 दिनांक 12/02/24 के उत्तर (क) में बताया गया है कि राज्य स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में क्षमता से अधिक कार्य होने के कारण 6497 नमूनों की जांच लंबित है। इनकी जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ख) क्या रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में क्षेत्रीय एवं संभागीय उच्च औषधि अधिकारी (ड्रग इंस्पेक्टर) की अनियमितता के कारण उक्त क्षेत्र में नकली एवं प्रतिबंधित दवाइयां बेरोक-टोक बिक रही है। (ग) क्या समस्त चिकित्सकीय औषधियों में बिना डॉक्टर की पर्ची से सीधे मरीज को दवा देना प्रतिबंधित है यदि हां तो उक्त तीनों जिलो में बिना चिकित्सकीय पर्ची के गर्भनिरोधक गोलियां (MTP Kit), अन्य गर्भनिरोधक दवाइयां व अन्य दवाइयां सीधे मेडिकल स्टोर से कैसे बिक रही है? क्या अनवान्टिड किट गर्भनिरोधक सीधे प्रतिबंधित दवाई ऑनलाइन बिक रही है? हां तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश '''' संदर्भित उज्जैन, इंदौर संभाग अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक गर्भनिरोधक गोलिया (MTP Kit) व अन्य दवाइयों के संबंध में किस-किस व्यक्ति ने कितनी-कितनी शिकायतें कहां-कहां की, उस पर विभाग द्वारा कितने मेडि‍कल स्टोर को सील या अन्य कार्यवाही कहां-कहां की गई जानकारी देवें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां, 6497 में से 1284 नमूनों की जांच राज्य स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में की जा चुकी है, शेष 5213 नमूनों की जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के शेड्यूल G, H, H1 एवं X के अंतर्गत आने वाली औषधियों को डॉक्टर की पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) पर मरीज को देने हेतु प्रावधान है, लेकिन शेडयूल K के अंतर्गत दर्शाई गई दवाइयाँ इस शर्त से बाहर हैं जिनके लिये कुछ शर्तें शेडयूल K में दर्शाई गई है जिसका पालन आवश्यक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। अनवान्टेड किट गर्भनिरोधक औषधि प्रतिबंधित औषधि की श्रेणी में नहीं आती है, इसके ऑनलाइन विक्रय किये जाने के संबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

मेडिकल कॉलेज के भवन की गुणवत्ता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

136. ( क्र. 2767 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सारे भवन पूर्ण मापदंड के अनुसार बनकर तैयार हो गए है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से भवन कितनी-कितनी मंजिल के है। इन भवनों के प्रस्तावित नक्शे की प्रतिलिपि अनुबंध अनुसार दें। भवन निर्माण ठेकेदार (कन्सेशन) के साथ किए गए अनुबंध की प्रतिलिपि देवें। क्या भवन अनुबंध के अनुसार बना है इसकी जांच किस सक्षम अधिकारी ने की है? नाम सहित जांच रिर्पोट देवें। (ख) क्या प्रशासनिक कार्यालय, होस्टल, लाइब्रेरी, कॉलेज भवन, अस्पताल इत्यादि के लिए सारी आवश्यक सामग्री/संसाधन तथा मशीनें आ चुकी है? यदि हां तो उसकी सूची, लागत, विक्रेता का नाम सहित प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नाधीन चिकित्सा महाविद्यालय के प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निरक्षण, परीक्षण किस-किस संस्था द्वारा हो गया है तथा कौन-कौन सी अनुमति किस-किस संस्था से प्राप्त हो गई है तथा कौन-कौन से निरीक्षण/परीक्षण महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए शेष है? (घ) प्रश्‍नाधीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा उसके द्वारा संचालित चिकित्सालय के लिए स्वीकृत पद बतावें तथा जानकारी दें की कितने पदों की नियुक्ति हो चुकी है तथा कितनी किस पद की शेष है, क्या वर्ष 2024-25 सत्र के लिए चिकित्सा महाविद्यालय नीमच प्रारंभ हो जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। नीमच चिकित्‍सा महाविद्यालय के सारे भवन फिनिशिंग स्‍तर पर हैं। मंजिलवार भवनों की ड्राइंग पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। भवन निर्माण ठेकेदार के साथ अनुबंध की प्रतिलिपि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हाँ। जांच रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ख) हॉस्‍टल, लाईब्रेरी, कॉलेज भवन, अस्‍पताल इत्‍यादि के सारी आवश्‍यक सामग्री/संसाधन तथा मशीनें समय-समय पर शासन द्वारा उपलब्‍ध कराई जा रही है एवं अन्‍य सामग्री हेतु प्रक्रिया प्रचलन में हैं। प्राप्‍त हो चुके उपकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार एवं फर्नीचर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है(ग) मध्‍यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्‍वविद्यालय, जबलपुर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण किया जाकर कंसेट ऑफ एफिलिएशन जारी किया जा चुका हैं राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। (घ) स्‍वीकृत पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। भरे पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार है। राष्‍ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अनुमति प्राप्‍त होने के उपरांत चिकित्‍सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जा सकेगा।

आगजनी होने पर सम्पत्ति एवं जनहानि का मुआवजा

[राजस्व]

137. ( क्र. 2770 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आगजनी से सम्पत्ति का नुकसान होने एवं जनहानि (मृत्यु) होने पर, मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां तो नियम/निर्देश उपलब्ध कराये जावें? (ख) दिनांक 18 मई 2020 को थाना इन्दरगंज क्षेत्र में आगजनी में आराध्या गोयल उम्र 4 वर्ष, आर्यन गोयल 10 वर्ष, शुभि गोयल, आरती, शकुन्तला, प्रियंका, मधु गोयल की मृत्यु होने पर, शासन से प्रत्येक मृतक को /span>4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है? (ग) दिनांक 30 मार्च 2024 को थाना झांसी रोड़ क्षेत्रान्तर्गत सिंधिया नगर में आगजनी होने से, अवधेश प्रजापति, रामबेटी प्रजापति, रेशमा, कुसमा, यश की मृत्यु होने पर, पीड़ित परिवार के वारिसान को आज दिनांक तक मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है? (घ) एक ही प्रकार की आगजनी की घटना में किसी परिवार को मुआवजा दिया जाना एवं किसी परिवार को मुआवजा नहीं दिये जाने के क्या कारण है? मुआवजा प्रदान करने के संबंध में क्या सक्षम व्‍यापारी वर्ग परिवार के लिये नियम अलग एवं ठेला चलाकर मजदूरी करने वाले गरीब परिवार के लिये अलग नियम है। यदि हाँ, तो इस संबंध में कोई दोहरे विशेष नियम हो तो अभिलेख सहित जानकारी दी जावें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। नियम/निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) दिनांक 30 मार्च 2024 को थाना झांसी रोड क्षेत्रान्‍तर्गत सिंधिया नगर में आगजनी होने से अवधेश प्रजापति, रामबेटी प्रजापति की घटना दिनांक को मृत्‍यु हो गयी शेष परिवार रेशमा, कुसुम, राजा उर्फ कान्‍हा की मृत्‍यु क्रमश: दिनांक 03-04-2024, 4-04-2024, 05-04-2024 को दौरान इलाज उपरान्‍त मृत्‍यु हुई। परिवार को तत्‍काल सहायता के रूप में राशि दस-दस हजार रूपये प्रदान की गयी एवं प्रकरण क्रमांक 0004/बी-121/24-25 से मृतकों के वैध नाबालिग वारिस विशाल पुत्र अवधेश प्रजापति आयु 14 वर्ष, करिश्‍मा पुत्री अवधेश आयु 12 वर्ष, राजा पुत्र अवधेश प्रजापति आयु 9 वर्ष को प्रति मृतक 4.00 लाख के मान से राहत राशि स्‍वीकृत कर बैंक खाते में भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं।

अवैध कॉलोनी काटने पर रोक

[राजस्व]

138. ( क्र. 2776 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) शिवपुरी तहसील में कुल कितनी अवैध कॉलोनियां प्रशासन द्वारा कब-कब चिन्हित की गई ? चिन्हित समस्त अवैध कॉलोनियां किस पटवारी हल्के के कौन-कौन से सर्वे नंबर में स्थित हैं? अवैध कॉलोनियां किन-किन व्यक्तियों के द्वारा काटी गई हैं? तत्समय हल्के में पदस्थ पटवारी का नाम बताएं? कॉलोनीवार व पटवारी हल्कावार जानकारी मय सूची उपलब्ध करावें? (ख) शिवपुरी तहसील में अवैध कॉलोनियां काटने के संबंध में विगत 02 वर्ष में किन लोगों को कब-कब व किन-किन अधिकारियों द्वारा क्या-क्या नोटिस जारी किए गए? जारी नोटिसों के क्रम में किन-किन से कब-कब व क्या-क्या जवाब प्राप्त हुए? विवरण सहित जानकारी दें? वर्तमान में किन-किन के विरूद्ध अवैध कॉलोनी बनाने के प्रकरण दर्ज हैं? उन प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या शिवपुरी शहरी क्षेत्र एवं इसके आस-पास के पटवारी हल्कों में पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों तथा तहसीलदारों द्वारा उचित समय पर अवैध कॉलोनी काटे जाने की सूचना/जानकारी विभाग को नहीं देने के कारण ही अवैध कॉलोनियां की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है? जिसके कारण अवैध कॉलोनियों में भूखण्ड खरीदने वाले आमजन को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? क्या अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोकथाम लगाने हेतु प्रशासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) तहसील शिवपुरी अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में 180 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 139 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) तहसील शिवपुरी अंतर्गत विगत 02 वर्ष में अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में शहरी क्षेत्र के 180 प्रकरण प्रतिवेदन सहित अपर कलेक्‍टर महोदय शिवपुरी की ओर कार्यवाही हेतु भेजे गये उन प्रकरणों में नगर पालिका परिषद शिवपुरी में कार्यवाही प्रचलित है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध नोटिस जारी कर जवाब लिये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के 180 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 139 प्रकरण प्रचलित है। इसके अतिरिक्‍त पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में 06 प्रकरणों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु आदेश पारित किये गये जिनमें से 04 प्रकरणों में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 01 प्रकरण में माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा आदेश अपास्‍त किया गया एवं 01 प्रकरण में स्‍थगत जारी किया एवं शहरी क्षेत्र में 13 अवैध कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के आदेश पारित कर निराकृत किये गये है, जिसमें से 2 पर कोर्ट से स्‍थगन एवं 01 में पुलिस प्राथमिकी को अपास्‍त किया गया है। (ग) सतत प्रक्रिया के तहत अवैध कॉलोनी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्‍त होने पर संबंधित व्‍यक्ति के विरूद्ध अवैध कॉलोनी का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है एवं इस संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। अवैध कॉलोनी के निर्माण की रोकथाम हेतु विगत वर्षों में 11 अवैध कॉलोनियों में निर्मित संरचनाओं को ध्‍वस्‍त किया गया हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नीलामी

[राजस्व]

139. ( क्र. 2779 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन के द्वारा निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स बाजार चौक लखनादौन की दुकानों की नीलामी दूषित मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व लखनादौन को प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 10/01/2024 के तहत निरस्‍त करने की अनुशंसा की है? यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में संबंधित अधिकारी के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की कई है? बतावें। यदि नहीं की गई है तो क्‍यों? (ख) क्‍या अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व लखनादौन के पत्र क्र./2416 दिनांक 20/12/2023 के आधार पर शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स रानीदुर्गावती चौक जनपद पंचायत लखनादौन जिला सिवनी को कलेक्‍टर सिवनी के आदेश क्रमांक 6209 दिनांक 26/03/2024 के तहत शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स की नीलामी प्रक्रिया को भी दूषित मानते हुये 15 दिवस के भीतर काबिज दुकानदारों को हटाये जाने का आदेश किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश '''' यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक संबंधित अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (घ) प्रश्‍नांश '''' '''' में उल्‍लेखित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स में नीलामी की प्रक्रिया दूषित पाये जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के द्वारा कलेक्‍टर के आदेशों की अवहेलना किये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ, अनु.वि.अधि.(रा.) लखनादौन द्वारा पत्र क्र. 372 में दिनांक 23.02.2024 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, कार्यवाही प्रचलन में हैं। (ख) जी हाँ। (ग) कलेक्‍टर कार्यालय के आदेश के परिप्रेक्ष्‍य में अनावेदक श्री सरताज पाराशर, श्री देवीसिंह कुमरे, श्री रंजीत साहू, श्री केशव गोल्हानी, श्रीमती संगीता गोल्हानी एवं श्री प्रदीप राजपूत को दुकानें रिक्त करने के लिये मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत लखनादौन के पत्र क्र. 2647 दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से नोटिस जारी कर तामिल कराये गये। इसके साथ ही दैनिक युगश्रेष्ठ £2360;्थानीय समाचार पत्र में इश्तहार प्रकाशन कराया गया। अनावेदकों द्वारा दुकानें रिक्त नहीं करने के कारण मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत लखनादौन द्वारा पत्र क्र. 2700/ जं.पं./स्था./2024 दिनांक 22.04.2024 से अनु.वि.अधि. (रा.) लखनादौन को म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत दुकानें रिक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त कॉम्पलेक्स के दुकानदारों द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड लखनादौन, जिला सिवनी पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ के न्यायालय में दिनांक 05.01.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. RCSA-54/2024 पंजीबद्ध किया है। उक्त अपील आवेदन के विरूद्ध जवाबदावा दिनांक 04.03.2024 में माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया था। मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. RCSA-54/2024 रंजीत साहू एवं प्रदीप राजपूत के प्रकरण में दिनांक-24.04.2024 को आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। इसी प्रकरण क्रमांक- RCSA-53/2024 संगीता गोल्हानी एवं केशव गोल्हानी के प्रकरण दिनांक 02.05.2024 को अस्थाई निषोधाज्ञा संबंधी आदेश पारित किया गया एवं एक अन्य प्रकरण RCSA-80/2024 सूरज उर्फ सूर्यप्रकाश पाराशर के प्रकरण में दिनांक 20.05.2024 को अस्थाई निषोधाज्ञा आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त अनावेदकों द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2024 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रकरण क्र. WP-8955/2024 एवं WP-9406/2024 दायर की गई थी। उक्त याचिकाओं के विरूद्ध केबियट नं. 1047/2024 प्रस्तुत की गई थी। मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2024 में सुनवाई की गई और अपीलार्थी द्वारा अपने अपील प्रकरण वापस लिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 29.04.2024 को अपील डिस्मिस कर दी गई। उपरोक्तानुसार प्रकरण में कार्यवाही निष्पादित की गई। मान. न्यायालय व्यवहार न्यायालय वर्ग-01 के न्यायालय में प्रकरण में दिये गये अस्‍थाई निषेधाज्ञा के कारण कार्यवाही लंबित हैं। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार प्रकरण में माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा होने के कारण कार्यवाही लंबित हैं इसके लिये कोई अधिकारी पृथक से उत्तरदायी नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पेंच परियोजना के माध्‍यम से सिंचाई

[जल संसाधन]

140. ( क्र. 2780 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेंच व्‍यपवर्तन परियोजना निर्माणाधीन है तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति के संबंध में विभाग में लंबित/विचाराधीन है? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में प्रशासकीय स्‍वीकृति मिलने से सिंचाई परियोजना में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्‍त कितने ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा एवं कितने हेक्‍टेयर जमीन अधिक सिंचित होगी? विस्‍तृत जानकारी देवें। (ग) क्‍या पेंच व्‍यपवर्तन परियोजना के पूर्ण क्रियान्‍वयन को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्‍न (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित तथ्‍यों के आधार पर प्रशासकीय पुनरीक्षित प्राक्‍कलन की स्‍वीकृति साधिकार समिति से अनुमोदन उपरांत विभाग स्‍वीकृति प्रदान करेगा? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍न क्रमांक 824 दिनांक 12 फरवरी 2024 के प्रश्‍न (ग) के उत्‍तर में सिवनी जिले की सिंचाई हेतु सिवनी शाखा नहर की वितरिका डी-4 के कार्य में अनियमितता एवं विलम्‍ब आदि की जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में होना बताया गया है, क्‍या जांच कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेंच व्यपवर्तन परियोजना निर्माणाधीन है। जी नहीं, वर्तमान में आगामी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विभाग में प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है। (ख) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण लंबित नहीं होने से प्रश्‍नांश '''' उपस्थित नहीं, तदापि परियोजना के पूर्ण होने पर छिंदवाडा जिले के 258 ग्रामों की 81,059 हेक्टे. तथा सिवनी जिले के 152 ग्रामों की 45,588 हे. इस प्रकार कुल 1,26,647 हेक्टे. क्षेत्र में सिचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। (ग) उतरांश 'क' एवं 'ख' अनुसार प्रश्‍नांश '''' उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

सी.एम.राइज स्कूल व्यवस्था

[स्कूल शिक्षा]

141. ( क्र. 2790 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले के क्षेत्र में सी.एम.राइज स्कूलों में वर्ष 2023-24 में परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा कक्षा, स्कूलवार बतावें। स्कूल संचालन हेतु क्या-क्या सामग्री क्रय की गई हैं? स्कूलवार सूची देवें। कितना-कितना आवंटन उपलब्ध करवाया एवं व्यय किया गया है? जानकारी देवें। (ख) स्कूलों में क्रय सामग्री किस-किस फर्म से की गई है? जानकारी देवें। (ग) क्रय सामग्री का गुणवत्ता हेतु भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारि‍यों द्वारा किया गया है? अधिकारी के नाम सहित सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति देवें। (घ) सी.एम. राइज स्कूल के विधार्थि‍यों के आने-जाने हेतु निःशुल्क परिवहन व्यवस्था का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी स्कूलों में परिवहन की व्यवस्था की गई है? स्कूलवार जानकारी देवें। जिले को परिवहन हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ है और कितना व्यय किया गया जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि के परीक्षा परिणाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है, क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार एवं आवंटन एवं व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''चार'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''पांच'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, सी.एम.राइज विद्या‍लय सोंडवा में परिवहन व्‍यवस्‍था हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं कोई राशि व्‍यय नहीं हुई है। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित सी.एम. राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों के आने-जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पटवारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार

[राजस्व]

142. ( क्र. 2795 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले अंतर्गत कुल कितने पटवारियों को उनके मूल स्थापना के अलावा अतिरिक्त हल्कों का प्रभार कब से दिया गया है? नाम, मूल हल्का नं. एवं अतिरिक्त प्रभार दिए गए पटवारी हल्का नं. सहित सूची देंवे। उक्त पटवारियों को अतिरिक्त प्रभार से कब तक मुक्त कर दिया जायेगा? (ख) क्या विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर कब तक नए पटवारियों को पदस्थ किया जायेगा? क्या अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रभार पर नवीन पद स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विभाग को भेजा गया एवं कब भेजा गया? यदि नहीं, /span>भेजा गया तो कारण बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) उज्जैन जिले के अंतर्गत कुल 156 पटवारियों को उनके मूल स्थापना के अलावा अतिरिक्त हल्कों का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पटवारी चयन परीक्षा 2022-23 में उज्जैन जिले के कुल रिक्त 131 पदों में से 79 पटवारियों को चयनित कर प्रशिक्षण में भेजा गया है, प्रशिक्षण उपरांत उन्हें हल्का आवंटित किया जावेगा एवं तद्नुसार पटवारियों को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा। (ख) अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने की कार्यवाही जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। वर्तमान में जिले में कुल 61 पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कलेक्टर जिला उज्जैन के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1367 दिनांक 28-05-2024 से प्राप्‍त पत्र के अनुक्रम में उक्‍त रिक्त पदों में से पटवारी भर्ती परीक्षा 2022-23 के कुल रिक्त 52 पदों पर अतिरिक्त काउंसलिंग के माध्यम से चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

शासकीय भवनों पर अतिक्रमण

[राजस्व]

143. ( क्र. 2797 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) उज्जैन जिलें के समस्त शासकीय विभागों तथा राजस्व, जनपद पंचायत कार्यालय, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई. स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा पुलिस अधिकारी, मण्डी, खाद्य विभाग आदि के समस्त कार्यालयों को कितनी भूमियां आवंटित की गई थी? (भूमि सर्वे क्रमांक एवं रकबा सहित बतायें?) कितनी भूमि अतिक्रमण में हैं? यदि अतिक्रमण हैं, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा हटाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उज्जैन जिले के घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में समस्त विभागों यथा राजस्व, पुलिस स्वास्थ्य, पी.डब्ल्यू.डी, पी.एच.ई. मण्डी, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आबकारी, खाद्य विभाग आदि के समस्त कार्यालयों को कितनी भूमियां आवंटित की गई थी? (भूमि का सर्वे क्रमांक व रकबा खसरे की प्रति सहित बतायें?) इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा क्या प्रयास किए गए? कार्यवाही/पत्राचार की प्रति उपलब्ध करायें? वर्तमान में यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया है? तो दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर क्या और कब कार्यवाही की? आदेश उपलब्ध करायें? (ग) घट्ठिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय टप्पा कार्यालय की कितनी भूमि अतिक्रमण में हैं? अतिक्रमण के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? छायाप्रति उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। 4349 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण है। शेष तहसीलों में अतिक्रमण होने संबंधी जानकारी निरंक है। कार्यालय प्रमुख द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रकरण न्‍यायालय तहसीलदार तहसील घट्टि‍या में प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) तहसील कार्यालय घट्टिया एवं टप्‍पा कार्यालय पानविहार में कुल 4349 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। तहसीलदार, घट्टिया द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में ठेकेदार को अनुचित भुगतान

[जल संसाधन]

144. ( क्र. 2810 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पारसडोह परियोजना में लागत राशि रुपए 230.19 करोड़ रु निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या निर्धारित राशि के विरुद्ध ठेकेदार को प्रश्‍न दिनांक तक 254.71 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है? (ख) क्या परियोजना के पूर्ण करने की समय-सीमा 10.06.2020 निर्धारित थी? यदि हाँ, तो क्या ठेकेदार द्वारा नियत समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या नियत समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने हेतु ठेकेदार पर शास्ति अधिरोपित करने के नियम है? यदि हाँ, तो उक्त नियम का पालन पारसडोह के ठेकेदार पर करवाकर शास्ति अधिरोपित क्यों नहीं की गयी? (ग) क्या विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई परिपत्र वर्ष 2020 में जारी किया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य किसी निर्माण विभाग में मूल्यवृद्धि के प्रकरण स्वीकार नहीं होंगे? यदि हाँ, तो पारसडोह परियोजना में कब-कब मूल्यवृद्धि के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, स्वीकृत प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में यह भी बताया जाए की क्या जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यपालन यंत्री द्वारा शासनादेश के विपरीत दिनांक 29.09.2022 को 9.00 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदार को मूल्य वृद्धि के नाम पर किया है? यदि हाँ, तो क्या अनुचित भुगतान की राशि समायोजित कर ली गई है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, परियोजना की लागत राशि रू.585.21 करोड़ है, प्रश्‍नांश में उल्लेखित राशि रू.230.19 करोड़ निविदा सूचना क्रमांक 579/2017-18 की है। जिसके अनुबंध के विरूद्ध ठेकेदार को प्रश्‍न दिनांक तक रू.254.71 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। (ख) जी नहीं, प्रश्‍नांश में उल्लेखित समय-सीमा 10.06.2020 अनुबंधित कार्य पूर्ण करने की थी। कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ इसलिये निर्माण कार्य पूर्ण करने की दिनांक 10.09.2022 तक बढ़ाई गई थी, जिससे शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई परिपत्र वर्ष 2020 में जारी नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 29.09.2022 को पारसडोह नहर कार्य का 54वां चलित देयक रू.1.69 करोड़ का भुगतान मूल्यवृद्धि मद की राशि रू.0.24 करोड़ एवं जी.एस.टी. राशि रू.0.22 करोड़ सम्मिलित कर अनुबंध के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित है। अतः राशि समायोजित करने का प्रश्‍न ही नहीं है।

राजस्‍व की भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

145. ( क्र. 2812 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 में राजस्व की भूमि का रकबा क्या है? (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के अंतर्गत छोटे घास एवं बड़े झाड़ की भूमि का रकबा क्या है? (ग) कितने रकबे पर अतिक्रमण कितने वर्षों से एवं कितने लोगों का है? (घ) क्या कब्जाधारियों को शासन द्वारा पट्टा देने की कोई योजना है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 161444.675 हेक्टेयर राजस्व भूमि है। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के अन्तर्गत छोटे घास का रकबा 8253.622 हेक्टेयर है एवं बड़े झाड की भूमि का रकबा 21980.220 हेक्टेयर है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के अन्तर्गत तहसील सिवनी मालवा अन्तर्गत बड़ा झाड़ के रकबा 662.299 हे. पर 674 लोगों का अतिक्रमण है एवं छोटे घास का रकबा 851.012 हे. पर 1718 लोगों का अतिक्रमण है। उक्त में से कुछ व्‍यक्तियों का 5 से 10, कुछ व्यक्तियों का 10 से 20 एवं कुछ का 25 वर्षों से अधिक से अतिक्रमण है। तहसील इटारसी अन्तर्गत बड़े झाड़ के रकबा 10.860 हे. पर दो व्यक्तियों का दो वर्ष अतिक्रमण है एवं छोटे घास का रकबा 1.200 पर एक व्यक्ति का दो वर्ष से अतिक्रमण है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार

परिशिष्ट -"उनतीस"

सिविल चिकित्सालय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

146. ( क्र. 2814 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला देवास अंतर्गत सोनकच्छ नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सिविल चिकित्सालय किस वित्तीय वर्ष में बना था? सिविल चिकित्सालय में स्वास्थ्य की क्या-क्या सुविधाओं का विस्तार किया जाता है? सिविल चिकित्सालय में किस-किस रोग के जानकार चिकित्सक एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत होते है एवं सोनकच्छ में किस-किस रोग के जानकार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या महिला रोग एवं प्रसुति विशेषज्ञ (Obstetrics and Gynecologist) का पद भी स्वीकृत है? यदि हाँ, तो कितने पद स्वीकृत है? सिविल अस्पताल सोनकच्छ में कोई भी महिला रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना क्यो नहीं हुई? (ग) क्या सिविल अस्पताल के लिये बड़े भवन की स्वीकृति भी होती है? यदि हाँ, तो सिविल अस्पताल सोनकच्छ में बड़ा भवन एवं जांच हेतु आधुनिक मशीनें कब स्थापित की जावेगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) 30 बिस्‍तर सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सोनकक्ष का 50 बिस्‍तर सिविल अस्‍पताल में उन्‍नयन वर्ष 2021 में किया गया है। सिविल अस्‍पताल में 24÷ प्रसव एवं आकस्मिक सेवायें, विशेषज्ञ सेवायें जैसे शल्‍य क्रिया, रक्‍तदान सेवायें, नैदानिक सेवायें, बीमारी की रोकथाम तथा स्‍वास्‍थ्‍य संवर्धन, परिवार कल्‍याण ऑपरेशन आदि सेवाओं का विस्‍तार किया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। स्त्री रोग विशेषज्ञ का 01 पद स्‍वीकृत है। सिविल अस्‍पातल सोनकच्‍छ में महिला रोग विशेषज्ञ के पद पर डॉक्‍टर वर्षा राय वर्ष 2019 से कार्यरत है। (ग) जी हाँ। सिविल अस्‍पताल सोनकच्‍छ का भवन निर्माणाधीन है, अस्‍पताल के भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत सिविल अस्‍पताल हेतु निर्धारित उपकरण की उपलब्‍धता सुनिश्‍िचत की जायेगी, निश्‍िचत समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ±uot;तीस"

स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

147. ( क्र. 2819 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित शासकीय, अर्धशासकीय स्कूल में गणवेश/ड्रेस का वितरण कौन सी योजना के तहत वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 में किया गया। वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 गणवेश वितरण का प्रतिवर्ष संपूर्ण म.प्र. का क्या बजट था, म.प्र. के प्रत्येक जिले में कुल लाभार्थी छात्र जिन्हें गणवेश वितरण की पात्रता है जिलेवार संपूर्ण जानकारी दी जाए। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 यदि गणवेश का वितरण नहीं करा गया तो किन कारणों से नहीं हुआ? जिलेवार संपूर्ण जानकारी दी जाए। (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 गणवेश वितरण हेतु क्या मापदंड थे तथा गणवेश का वितरण कौन-कौन से समूह/फर्म/एन.जी.ओ. द्वारा करा गया संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (घ) म.प्र. में संचालित शासकीय, अर्द्धशासकीय स्कूल में वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 गणवेश/ड्रेस के वितरण में गणवेश निर्माण हेतु कितने स्वयं सहायता समूह को निर्माण का कार्य प्रदान किया गया इसकी संपूर्ण जानकारी जिलेवार दी जाए।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक छात्र/छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के तहत गणवेश प्रदाय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 अनुसार है। (ख) सत्र 2021-22 में समस्त छात्र/छात्राओं को गणवेश प्रावधान के अंतर्गत राशि छात्रों को प्रदाय की गई है। सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में गणवेश प्रदाय हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिसके अनुक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सत्र 2022-23 की गणवेश विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। सत्र 2023-24 में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा केवल 22 जिलों में ही गणवेश का कार्य करने के कारण शेष 30 जिलों को गणवेश की राशि छात्रों/पालकों के खातों में जारी की गई। शेष 22 जिलों में गणवेश प्रदाय का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट - 2 अनुसार है। सत्र 2024-25 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 5 अनुसार है।

कोटेश्‍वर डेम/तालाब से सिंचाई

[जल संसाधन]

148. ( क्र. 2828 ) श्री मथुरालाल डामर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटेश्‍वर ईमनीपाडा डेम/तालाब का निर्माण कब किया गया था तथा इसके निर्माण में कितनी राशि‍ व्यय की गयी? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। इसके निर्माण कार्य की गारंटी तिथि क्या है। (ख) क्या कोटेश्‍वर ईमनीपाडा डेम/तालाब के निर्माण के बाद क्षेत्र के किसानों को माइक्रो एरिगेशन के तहत सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो इस हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या डेम की वेस्टवेयर की खुदाई सही मापदंड से नहीं की गयी, जिससे डेम के साइड में स्थित प्राचीन कोटेश्‍वर मन्दिर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रही है इस हेतु क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी? (घ) क्या क्षेत्र के गरीब किसानों को जिनकी जमीन डूब क्षेत्र में शासन द्वारा अधिग्रहित की गयी है उनको मुआवजे की सम्पूर्ण राशि‍ प्राप्त हो चुकी है यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) कोटेश्‍वर (ईमनीपाडा) डेम/तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रूपये 6963.40 लाख, रूपांकित सिंचाई क्षमता 1800 हेक्टर की दिनांक 22.02.2017 को प्रदान की गई। योजना का बांध का निर्माण कार्य जून-2018 में एवं नहर का निर्माण कार्य जून-2019 में पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। योजना के निर्माण पर किए गए व्‍यय का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। योजना के निर्माण कार्य की गारंटी 5 वर्ष अर्थात दिनांक 29.02.2024 तक होना प्रतिवेदित है। (ख) कोटेश्‍वर (ईमलीपाडा) डेम/तालाब के निर्माण के बाद क्षेत्र के किसानों को माइक्रो एरिगेशन के तहत प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र 1800 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई हेतु डिजाईन अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। अतः कोई कार्यवाही किये जाने की स्थिति नहीं है। (ग) कोटेश्‍वर (ईमलीपाडा) डेम/तालाब की वेस्टवियर की खुदाई निर्धारित मापदंड अनुसार की गई है। कोटेश्‍वर (ईमलीपाडा) डेम के पूर्ण जलस्तर तक भरने एवं अधिक वर्षा की स्थिति में प्राचीन मन्दिर में कटाव ना हो, इसके लिए एक मिट्टी के बंड का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्‍ताव लागत राशि रूपये 38.72 लाख का मैदानी स्‍तर पर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। (घ) योजना निर्माण से 206 कृषकों की जमीन डूब क्षेत्र में प्रभावित होना प्रतिवेदित है, जिनमें से 191 कृषकों का भुगतान हो चुका है एवं शेष 15 कृषकों के भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके पूर्ण होने पर भुगतान की कार्यवाही की जाना संभव होगा।

परिशिष्ट -"इकतीस"

नियमों के विरूद्ध विद्यालय व छात्रावासों का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

149. ( क्र. 2840 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने अशासकीय विद्यालय एवं छात्रावास है स्‍थानवार, संचालनकर्ता के नाम पता सहित बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित इनमें से कितने विद्यालय और छात्रावास है जो मान्यता के सभी मापदण्ड़ों, नियमों के तहत संचालित हो रहे है और इनको मान्यता कब-कब और किसके द्वारा दी गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित इनमें से कौन-कौन से विद्यालय और छात्रावास बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे है विभाग द्वारा इन पर क्या कभी कोई कार्यवाही की गई अगर हाँ तो कब-कब अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई? (घ) बिना मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालय और छात्रावास के लिए कौन जवाबदार होगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जिला छतरपुर में संचालित प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों के छात्रावास की जानकारी निरंक है। हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार तथा छात्रावास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ख) उत्‍तरांश '' अनुसार। प्राथमिक/माध्‍यमिक छात्रावास की जानकारी निरंक है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार(ग) जिला छतरपुर अंतर्गत समस्‍त अशासकीय विद्यालय मान्‍यता प्राप्‍त है। छात्रावास अनुमति उपरांत ही संचालित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश () /span>के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला डिण्डोरी में जलाशय निर्माण

[जल संसाधन]

150. ( क्र. 2872 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्डोरी के अंतर्गत कहां-कहां जलाशय निर्माण के लिए प्रस्‍ताव शासन के पास लंबित है? (ख) जिले में कहां-क‍हां D.P.R. बनाने के लिए प्रस्‍तावित है? क्‍या मेंहदबानी के अंतर्गत खुरपार जलाशय के प्रस्‍ताव है? (ग) किन जलाशयों के पक्‍की नहरीकरण के प्रस्‍ताव शासन के पास लंबित है? (घ) क्‍या आने वाले बजट में डिण्डोरी जिले के प्रस्‍तावों को शामिल कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला डिण्डोरी के अंतर्गत जलाशय निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित नहीं है। (ख) जिला डिण्डोरी के विकासखण्ड शहपुरा के अंतर्गत दो योजनाएं, रावकुण्ड एवं सांगवा तथा विकासखण्ड समनापुर के अंतर्गत दो योजनाएं, रसोई एवं सरई सिंचाई योजनाओं के डी.पी.आर. मैदानी स्‍तर पर तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। विकासखण्ड मेंहदबानी के अंतर्गत खुरपार जलाशय निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित नहीं है। (घ) सामान्यतः प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही योजनाओं को बजट में शामिल किया जाता है।

बेलगांव जलाशय में अनियमितता

[जल संसाधन]

151. ( क्र. 2873 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व मुख्‍यमंत्री को शिकायत एवं सम्‍पर्क के दौरान बेलगांव जलाशय में जो अनियमितता पाई गयी, उस पर कितनी राशि का गबन पाया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में किन ठेकेदारों एवं कर्मचारी पर क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या काली सूची में भी ठेकेदार को डाला गया एवं राशि की वसूली की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में नहर मरम्‍मत हेतु एवं विस्‍तारीकरण हेतु कितनी राशि किस कार्य के लिये स्‍वीकृत की गई एवं कितना व्‍यय हुआ? (घ) बेलगांव जलाशय के नहरों से अंतिम छोर तक पानी नहीं जाने के लिये दोषी कौन है? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) बिलगांव जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण/रख-रखाव में विसंगतियों के संबंध में म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग (मंत्रालय) भोपाल के आदेश क्र.-220/241/एमपीएस/31 दिनांक 03/12/2022 द्वारा उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन में अनियमितता कर गबन संबंधी तथ्य प्रतिवेदित नहीं है। (ख) बिलगांव जलाशय के बांध एवं नहरों के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग (मंत्रालय) भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/1949/2022/पी-1/31 दिनांक 03/12/2022 द्वारा संबंधित श्री वंशगोपाल सिंह सॉड्या सहायक यंत्री (प्रभारी कार्यपालन यंत्री), जल संसाधन संभाग डिण्डोरी, श्री महेन्द्र कुमार रोहितास, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार चौधरी, उपयंत्री के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाकर विस्तृत विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। ठेकेदार को काली सूची में नहीं डाला गया और न ही वसूली की गई। (ग) नहर मरम्मत एवं विस्तारीकरण हेतु राशि रू.11.43 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिसमें अब तक लगभग राशि रू.04.01 करोड़ व्यय हुआ। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है। जांच निष्कर्षों के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

शासकीय स्‍कूलों में बच्‍चों की कमी एवं बंद स्‍कूल की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

152. ( क्र. 2884 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा का वर्ष 2013 से 2023-24 का कुल बजट राशि (अनुपूरक सहित) का प्रावधान तथा व्यय की जानकारी दें तथा बतायें कि इस अवधि में कक्षा 1 से 5, /span>6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 में शासकीय विद्यालयों में नामंकनांक कितना-कितना था। (ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में वर्ष 2017 में म.प्र का स्थान 2017-18 में 16वां था जो वर्ष 2020-21 में 28वां हो गया यदि हाँ, तो इसका कारण बतावें तथा लेटेस्ट (PGI) रिपोर्ट अनुसार म.प्र का स्थान बतावें तथा उस रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) प्रदेश में मई 2024 की स्थिति विभिन्न प्रकार के शासकीय स्कूलों की संख्या तथा उनमें से कितने-कितने स्कूलों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था खेल का मैदान छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग टॉयलेट, टॉयलेट में नल से पानी की व्यवस्था, नल से हाथ धोने की व्यवस्‍था, पुस्तकालय नहीं है। (घ) शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के ठहराव के लिये पिछले वर्षों में क्या-क्या कदम उठाये गये और उससे ठहराव में कितनी वृद्धि हुई तथा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 में औसत उपस्थिति वर्षवार क्या रही तथा नामांकनांक में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई। (ड.) वर्ष 2014-15 से 2023-24 प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितने शासकीय स्कूल नए खुले और कितने स्कूल बंद हुए जानकारी देवें एवं स्कूल शिक्षा पर औसतन प्रतिवर्ष 25 से 30 हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी परफारमेंस में निरंतर गिरावट क्या चिन्ता का विषय नहीं है क्या इस पर श्वेत पत्र जारी किया जायगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) बजट एवं व्‍यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट|/span> पर एवं नामांकन संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (ख) जी हाँ। 2020-21 में कोविड19 संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ। विभाग के द्वारा सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। जिसके कारण सत्र 2021² में म.प्र. 20 वें स्‍थान पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट3 पर है। (ग) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं का सत्र 2023-24 का यू/span>डाईस डाटा का संकलन किया जा रहा है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों की जानकारी निरंक है। (घ) स्‍कूल चले हम अभियान, गृह संपर्क अभियान, नि:शुल्‍क गणवेश, मध्‍यान्‍ह भोजन, नि:शुल्‍क पाठ्यपुस्‍तक, नि:शुल्‍क सायकिल वितरण एवं छात्रावासों की व्‍यवस्‍था से नामांकन एवं ठहराव वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट4 पर है। वर्ष 2023-24 के नामांकन डाटा का संकलन भारत सरकार के यू-डाईस प्‍लस पोर्टल के माध्‍यम से कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट|/span> पर है। सत्र 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) के अनुसार शैक्षणिक गुणवत्‍ता में म.प्र. का देश में 5वां स्‍थान रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश का पीजीआई में स्‍थान 28 से बढ़कर 20 है। अत: यह कहना उचित नहीं होगा कि परफारमेंस में निरंतर गिरावट चिंता का विषय है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिवहन विभाग में अवैध वसूली की जांच

[परिवहन]

153. ( क्र. 2885 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कई संस्थाओं एवं युवतियों के द्वारा परिवहन मंत्री एवं परिवहन आयुक्त को मुरैना में संचालित आर.टी.ओ. बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायत की गई। (ख) क्या पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी प्रदेश में हो रही आर.टी.ओ. बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायत की गई तो क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कब तक की जायेगी जानकारी देवें। (ग) क्या मुरैना आर.टी.ओ. बैरियर किन्हीं दबंग लोगों को ठेके पर चलाने के लिए दिया गया है अगर हाँ तो क्या यह वैधानिक है और नहीं तो ऐसे लोग आर.टी.ओ. बैरियर पर क्या कर रहे है? (घ) क्या मुरैना बैरियर पर स्थित आर.टी.आई. गंभीर बीमारी से ग्रस्त है अगर हाँ तो उनके स्थान पर अन्य किसी आर.टी.आई. की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है नये आर.टी.आई. की नियुक्ति कब तक की जायेगी? (ङ) मुरैना आर.टी.ओ. बैरियर पर कार्यरत स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराये।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कई संस्थाओं एवं युवतियों द्वारा परिवहन मंत्री एवं परिवहन आयुक्त को परिवहन जांच चौकी मुरैना पर अवैध वसूली के संबंध में ऐसी कोई शिकायत की जाना मुख्यालय/विभाग के संज्ञान में नहीं हैं। (ख) केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा प्रदेश में जांच चौकियों पर अवैध वसूली संबंधी शिकायतों के संबंध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विभाग द्वारा तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त (शिका.) परिवहन आयुक्त कार्यालय से विधिवत जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सुसंगत तथ्यों के आधार पर आधारित नहीं होकर नस्तीबद्ध किये जाने की अनुशंसा की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शासन के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2024 से प्रदेश के समस्त अंतर्राज्‍यीय चेक पोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि शासन के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2024 से प्रदेश के समस्त अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है। (घ) परिवहन चैकपोस्ट पर पदस्थ परिवहन निरीक्षक श्री अजीत बाथम को गाल पर केंसर की गांठ का इलाज मुंबई में कराने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6528 दिनांक 12.12.2023 के द्वारा अवधि 02.11.2023 से 12.11.2023 तक आदेश क्रमांक 1401 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा अवधि 03.03.2024 से 06.03.2024 तक आदेश क्रमांक 2332 दिनांक 16.05.2024 के द्वारा अवधि 28.04.2024 से 30.04.2024 तक तथा आदेश क्रमांक 2865 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा अवधि 06.06.2024 से 08.06.2024 तक अवकाश स्वीकृत किये गये हैं। उनकी अवकाश अवधि में परिवहन चैक पोस्ट मुरैना में पदस्थ परिवहन उप निरीक्षक श्री शंकर पचौरी तथा परिवहन चैकपोस्ट फूफ पर पदस्थ परिवहन उप निरीक्षक श्री कुलदीप भार्गव के पास चार्ज रहा। शासन के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2024 से प्रदेश के समस्त चेकपोस्ट बंद कर दिये गये हैं। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ङ) शासन के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2024 से प्रदेश के समस्त अंतर्राज्यीय चेकपोस्टों का संचालन बंद कर दिया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

भील विश्रांतीगृह हितग्राही संघ की भूमि पर कब्‍जा

[राजस्व]

154. ( क्र. 2888 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम में बाजना रोड पर भील विश्रांतीगृह हितग्राही संघ एवं रतलाम सर्व सेवा संघ की शासकीय भूमि किस खसरे एवं कुल कितने रकबे पर स्थित है। उसकी संपूर्ण जानकारी देवें एवं भील विश्रांतीगृह हितग्राही संघ पर कौन-कौन सी शासकीय एवं अशासकीय संस्था एवं विधायक निधि से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराए गए हैं। संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। उक्त भील विश्रांतीगृह की भूमि में से कौन-कौन सी निजी भूमि है। उक्त निजी भूमि स्वामियों के नाम एवं उक्त शासकीय भूमि कब निजी नामों पर राजस्व रिकॉर्डों में किस सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज की गई है। बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित भील विश्रांतीगृह हितग्राही संघ एवं रतलाम सर्व सेवा संघ की भूमि के संबंध में कौन-कौन से न्यायालयीन प्रकरण पूर्व एवं वर्तमान में प्रचलित होकर निराकृत हो गए हैं अथवा किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त समस्त निराकृत न्यायालयीन प्रकरणों एवं विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी एवं उक्त न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित भील विशांति हितग्राही संघ का उद्देश्य तहसील बाजना, शिवगढ़, राबटी, सरवन अंचल के भील जनजाति एवं अन्य लोगों के रात्रि विश्राम करने, रुकने हेतु उपयोग किया जाता रहा है। यदि हाँ, तो कुल कितने वर्षों से भील विश्रांतीगृह का उपयोग मजदूरों को विश्राम करने के लिए किया जा रहा है। बतावें। उक्त भील विशांति हितग्राही संघ एवं रतलाम सर्व सेवा संघ हेतु उपलब्ध भूमि पर वर्तमान में कौन-कौन से हिस्से में पक्का निर्माण एवं स्कूल का संचालन एवं अन्य गतिविधि किस संस्था अथवा किस व्यक्ति द्वारा वर्तमान में अवैध कब्जा कर कब से किया जा रहा हैं एवं किस अधिकार से किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा रहा है। बतावें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा 11.6.2024 को अपने पत्र क्रमांक 562/व्हीआईपी/2024 को मध्यप्रदेश की मुख्य सचिव एवं दिनांक 12.6.2024 को माननीय मुख्यमंत्री को उनके विभागीय ई-मेल आईडी पर पत्र भेजकर भील विशांति हितग्राही संघ में भू-माफियाओं द्वारा किए गए 11 करोड़ रुपए में अवैध तरीके से बेचने की जांच सहित आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल से जांच कराए जाने की मांग की गई। यदि हाँ, तो सदन में उत्तर देने के दिनांक तक उक्त पत्रों पर क्या जांच कार्यवाही की गई। यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई। इसके लिए कौन दोषी हैं?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) रतलाम में बाजना रोड पर स्थित भील विश्रांतीगृह धर्मशाला कस्बा रतलाम के सर्वे क्रमांक 690/1 में स्थित होकर रकबा रतलाम सर्व सेवा संघ को कुल 48819 वर्गफीट भूमि पर स्थित है। भील विश्रांतीगृह धर्मशाला का निर्माण 1958 में हुआ था जिसमें वर्तमान में धर्मशाला एक खण्डहर के रूप में अनुपयोगी होकर 35019 वर्गफीट पर स्थित है। मोके पर स्थानीय संस्था रतलाम सर्व सेवा संघ जिसे भीलों के ठहरने हेतु धर्मशाला निर्माण एवं व्यवस्थापन हेतु भूमि नगर सुधार न्यास के द्वारा आंवटित की गई थी। वर्तमान में उक्त संस्था के द्वारा मोके पर 13800 वर्गफीट भूमि पर विद्यालय स्मृतिबाल मंदिर रतलाम के नाम से संचालित है। नगर सुधार न्यास के द्वारा भूमि के आंवटन के संबध में जारी पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय /span>में रखे परिशिष्ट अनुसार। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 690/1 मद-चारागाह, शासकीय मध्यप्रदेश शासन नजूल की होकर है। उक्त प्रश्‍नाधीन भूमि कि सीमा में किसी अन्य की निजी भूमि नहीं है। (ख) 1. नजूल अधिकारी रतलाम के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2001/अ-68/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 12/2/1999 के द्वारा अनावेदकगण अध्यक्ष रतलाम सर्व सेवा संघ एवं अध्यक्ष व सचिव स्मृति बाल मंदिर रतलाम के विरुद्ध संयुक्त रूप भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत 5000/- रूपये जुर्माना करते हुये अतिक्रामकों को बेदखल कर स्थल पर निर्मित संपूर्ण संरचना शासन हित में राजसात कर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार नजूल को लिखा गया। तहसीलदार नजूल के द्वारा दिनांक 17.09.1999 को प्रश्‍नाधीन भूमि का कब्जा भी लिया गया था। 2. न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रतलाम (श्री के. के. खरे) के न्यायालय में अपील कमांक 13/अपील/1998-99 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 11.06.2001 द्वारा अधीनस्य न्यायालय नजूल अधिकारी का आदेश दिनांक 12.02.1999 3. सिविल न्यायालय प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस. ए/2400028/2015 निर्णय दिनांक 10.09.2022 4. न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रतलाम के प्रकरण क्रंमांक 0001/अ-59/2023-24 में संस्था सर्व सेंवा संघ रतलाम को म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 182 का नोटिस दिया गया। 5. नोटिस के विरोध में संस्था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक 22804/2023 दायर की गई जिसमें वर्तमान में यथास्थिति का आदेश है। शासन की ओर से जवाब माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करवाया गया है। 6. सिवील न्यायालय प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस. ए/2400028/2015 निर्णय दिनांक 10.09.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील एफ.ए.457/2024 दायर की गई है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय स्‍कूलों में मरम्‍मत कार्य में व्‍यय

[स्कूल शिक्षा]

155. ( क्र. 2892 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 में कुल कितनी राशि स्‍कूलों की मरम्‍मत कार्य एवं कार्यालयीन कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई विवरण स्‍कूलवार देंवे? (ख) सांची विधानसभा अंतर्गत प्राईमरी/मिडिल/हाई/हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में मरम्‍मत एवं पुताई कार्य में स्‍कूलवार कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? वर्तमान में कौन-कौन से स्‍कूल जिनमें मरम्‍मत एवं पुताई कार्य शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में पुताई एवं मरम्‍मत कार्य हेतु निविदा टेन्‍डर कराये गये हैं यदि हाँ, तो वह कौन-कौन सी संस्‍था है? जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है। (ग) विद्यालयों में पुताई एवं मरम्मत कार्य वित्त विभाग के निर्देश पत्र दिनांक 03.06.2022 की कंडिका 08 (3) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार विद्यालय स्तर पर कराया गया है। निर्देश पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''चार'' अनुसार है। प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों में पुताई एवं मरम्‍मत कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा कराया गया है।

स्‍कूलों का उन्‍नयन एवं भवन‍ निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

156. ( क्र. 2915 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) विगत दस वर्षों में सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन शासकीय विद्यालयों का उन्‍नयन किया गया है? क्‍या उन्‍नत किये गये विद्यालयों में पदों की स्‍वीकृति व उनके भवन स्‍वीकृत कर दिये गये है? यदि हाँ, तो निर्मित भवनों की जानकारी दें। स्‍वीकृत व निर्माणाधीन भवनों का भी विवरण दें। (ख) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में किस स्‍तर के कौन-कौन से वि़द्यालय वर्तमान में भवन विहीन है? इनके भवनों की स्‍वीकृति की क्‍या योजना है? भवन विहीन विद्यालयों की सूची दें। (ग) सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों के उन्‍नयन के प्रस्‍ताव है? विवरण दें व बतावें कि इनका उन्‍नयन कब तक किया जावेगा? छात्र संख्‍या व अन्‍य समुचित मापदण्‍डों के अनुसार क्षेत्र के कौन-कौन से किस स्‍तर के विद्यालय उन्‍नयन हेतु पात्र हैं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) विगत 10 वर्षों में सिलवानी विधान सभा क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं में उन्नयन नहीं हुआ है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 01 अनुसार(ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 02 अनुसार(ग) शासकीय प्राथमिक से माध्यमिक शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव नहीं है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 03 अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अस्‍पताल भवनों का घटिया निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

157. ( क्र. 2916 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में सिलवानी विधान सभा क्षेत्र के सिविल अस्‍पतालों व अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों इत्‍यादि में क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी लागत सहित‍ बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में स्‍वीकृत निर्माण कार्यों, अस्‍पताल भवनों, उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, स्टाफ क्‍वाटर्स इत्‍यादि के निर्माण का कार्य किन एजेंसियों को दिया गया था? इनके निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण किन अधिकारियों की जिम्‍मेदारी थी? इस अवधि में स्‍वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्‍ताहीन कराये जाने के क्‍या कारण है? इस हेतु निर्माण एजेंसी के अलावा विभाग के कौन-कौन अधिकारी उत्‍तरदायी है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों का‍ निरीक्षण व भौतिक सत्‍यापन कब तक वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा किया जावेगा व दोषियों को दण्डित कराया जावेगा? कब तक घटिया निर्माण कार्य की जांच तकनीकी दल बनाकर कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्‍यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित निर्माण एजेन्सियों के विभागीय अभियंताओं की थी। संबंधित विभागीय एजेन्सियों के अभियंताओं द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति के दौरान तकनीकी मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये गये है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश में उल्लेखित निर्माण कार्यों का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है। कार्य गुणवत्तापूर्ण है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय में व्‍यापक आर्थिक अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

158. ( क्र. 2919 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर एवं शिवपुरी में वित्‍तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में खरीदी गई ऑफिस सामग्री, दवाइयां, चिकित्‍सकीय उपकरण एवं अन्‍य खरीद की फर्म समेत सम्‍पूर्ण जानकारी दें। आउटसोर्स पर रखे गये कुशल, अर्धकुशल और उच्‍च कुशल श्रमिकों की सूची और वेतनवार दोनों वित्‍तीय वर्षों के भुगतान की जानकारी उपलब्‍ध करायें। आयुष्‍मान योजना में चिकित्‍सकों एवं अन्‍य कर्मचारियों को किए गये उपरोक्‍त दोनों वर्षों के भुगतान की विस्‍तृत जानकारी दें। आर्थिक अनियमितता संबंधी कब कौन सी शिकायत प्राप्‍त हुई? यदि कोई आर्थिक अपराध की जांच लंबित हो तो जांच अथवा शिकायतों का सम्‍पूर्ण ब्‍यौरा प्रस्‍तुत करें। (ख) क्‍या दोनों महावि‍द्यालय प्रबंधन द्वारा विगत दो वर्षों में क्रय की समस्‍त प्रकार की सामग्री की खरीदी में म.प्र. भण्‍डार क्रय नियम का पालन करते हुये खरीदी की गई? प्रक्रिया में GeM पोर्टल के माध्‍यम से भाग लेने वाली फर्मों का सत्‍यापन किया गया? उक्‍त खरीदी की प्रत्‍येक प्रक्रिया की जानकारी जिसमें क्रय की गई सामग्री, राशि, फर्म का नाम, फर्म से संबंधित मोबाइल नं. भुगतान दिनांक आदि उपलब्‍ध करायी जाये। (ग) क्‍या उपरोक्‍त अवधि में दोनों कॉलेज प्रबंधन द्वारा योग्‍यता न होते हुये भी नियम विरूद्ध रूप से अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्‍च कुशल श्रमिकों को भुगतान किये गये? (घ) क्‍या दोनों कॉलेज में पेरामेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों में पढ़ाई के साथ-साथ शासकीय सेवक के रूप में कार्य लिया जाकर वेतन/मानदेय का भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो पढ़ाई के साथ-साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम व पद की जानकारी दें? क्‍या यह कृत्‍य आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता? जिसके लिये कौन दोषी है, क्‍या दोषी के विरूद्ध लोकायुक्‍त में कार्यवाही हेतु संस्‍तुति की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्‍या शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय शिवपुरी प्रबंधन के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों की जांच अपर कलेक्‍टर, जिला शिवपुरी द्वारा कर जांच प्रतिवेदन क्रमांक एडीएम/स्‍टेनों/2023/831 दिनांक 18.12.2023 को प्रस्‍तुत किया था? यदि हाँ, तो जांच के निष्‍कर्ष क्‍या रहे तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? जानकारी दी जाये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में खरीदी गई ऑफिस सामग्री दवाइयां चिकित्‍सकीय उपकरण एवं अन्‍य खरीदी की फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। आउटसोर्स पर रखे गये कुशल, अर्द्धकुशल, उच्‍चकुशल श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। आयुष्‍मान योजना में चिकित्‍सकों एवं अन्‍य कर्मचारियों को वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में किये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। वित्‍तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 में आर्थिक अनियमितता एवं आर्थिक अपराध की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जेम पोर्टल शासकीय टेन्‍डर पोर्टल है जिसमें निविदा में भाग लेने वाली फर्म स्‍वत: सत्‍यापित होती हैं। जेम पोर्टल के माध्‍यम से क्रय की गई सामग्री, राशि, फर्म का नाम, फर्म से संबंधित मोबाईल नं. भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है(ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। कर्मचारियों के नाम एवं पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। प्रकरण की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ड.) जी हाँ। आयुक्‍त ग्‍वालियर संभाग द्वारा तत्‍कालीन डीन को पत्र क्रमांक क्‍यू/स्‍था/विकास/23-24/34/2024/1471 दिनांक 06.03.2024 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का स्‍थान परिवर्तन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

159. ( क्र. 2920 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कस्बा फूप जिला भिण्ड में नवीन स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? पूर्ण जानकारी दी जाए। (ख) क्या घोषणा के पालन में फूप, जिला भिण्ड में भवन निर्माण हेतु भूमि का नियमानुसार चयन कर कस्बा फूप स्थित नजूल की कुल रकबा 12.073 हेक्टेयर भूमि का आरक्षण कलेक्टर, जिला भिण्ड के आदेश क्र.क्यू/रीडर/कले./2023/9736, दिनांक 21.09.2023 द्वारा किया गया था? (ग) क्या उक्त नवीन स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी द्वारा स्थल की बाउण्ड्रीवॉल तैयार करते हुये निर्माण सामग्री स्थल पर पहुँचाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है? (घ) क्या सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से स्थल के चयन उपरान्त नियमानुसार भूमि आरक्षित होने व निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाने के पश्‍चात उक्त नवीन स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय भवन का स्‍थल परिवर्तित कर अन्य स्थान पर निर्मित कराने की योजना? यदि हाँ, तो किन कारणों से स्पष्ट करें। (ड.) क्या पूर्व चयनित स्थल की सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षित भूमि पर निर्माणाधीन भवन के रूके हुये कार्य को उसी स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा? यदि हाँ, तो भवन का निर्माण कब तक किया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) भिण्‍ड जिलें में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना की घोषणा तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05.02.2023 को की गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार(ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार (ग) जी हाँ। (घ) नवीन भूमि का आवंटन हो चुका हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

अनियमित परमिट व फिटनेस जारी करने वालों पर कार्यवाही

[परिवहन]

160. ( क्र. 2928 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में वर्ष 2019 से कितने चार पहिया वाहनों, छः पहिया वाहनों, बसों व ट्रकों को कामर्शियल कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र/परमिट परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई तो नाम पता वाहन क्र. सहित का विवरण थानेवार, जिलेवार दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कामर्शियल वाहनों का फिटनेस कब-कब कराया गया की जानकारी वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक की देवें। फिटनेस का कार्य किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया का नाम, पते सहित जानकारी देवें। इस बावत शासन के क्या निर्देश है इन निर्देश के पालन में फिटनेस सर्टि‍फिकेट जारी किये गये अथवा नहीं यदि नहीं, तो क्‍या इसका सत्यापन/जांच बावत निर्देश देंगे नहीं तो क्यों एवं यदि हाँ, तो जांच उपरान्त क्‍या कार्यवाही की जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में बसों एवं बच्चों को विद्यालय ले जाने वाले वाहनों के फिटनेस की जानकारी प्रश्‍नांश (ख) की अवधि अनुसार जिलेवार देवें इनकी संख्या जिलेवार क्या है यह भी बतावें इनसे राजस्व की राशि की जानकारी वाहनवार, जिलेवार वाहन क्र. सहित की देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सिविल कार्य के उपयोग हेतु जिन वाहनों को फिटनेस देकर परमिट जारी किए गए है उनकी स्थिति परिचालन लायक नहीं है, वाहन खराब व चलने योग्य नहीं जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें कारित होती है? इस पर क्या निर्देश विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे एवं प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार की गई अनियमितताओं पर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों सहित वाहन मालिकों पर कार्यवाही करते हुये परमिट व फिटनेस निरस्त बावत क्या निर्देश देंगे यदि हाँ, तो बतावें? नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शहडोल एवं रीवा जिलान्तर्गत वाहन पोर्टल के उपलब्ध अभिलेख अनुसार वर्ष 2019 से चार पहिया, छ: पहिया, बसों ट्रकों को कामर्शियल कार हेतु जारी परमिट का नाम, पता, वाहन क्रमांक सहित विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) वाहन पोर्टल में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 2019 से कामर्शियल वाहनों को जारी फिटनेस का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, शहडोल में फिटनेस का कार्य श्री आशुतोष सिंह भदौरिया, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं श्री शिव शंकर सिंह, सहायक वर्ग-03 तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा में फिटनेस का कार्य श्री मनीष कुमार त्रिपाठी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा एवं श्रीमती सुमन रैकवार, सहायक वर्ग-03 द्वारा संपादित किया जा रहा है। वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 62 (1) के अनुरूप जारी किये जाते हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) यात्री बसों एवं स्कूल बसों (वाहनों) के वर्ष 2019 से फिटनेस एवं प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (घ) बिना परमिट एवं बिना फिटनेस तथा अन्य कारणों से अवैध संचालित वाहनों के निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक अवैध संचालित वाहनों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। वाहन को परिवहन कार्यालय में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जांच करने उपरांत ही वाहनों के फिटनेस जारी किये जाते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर की जाने वाली वाहन चेकिंग की कार्यवाही के दौरान नियम विरूद्ध संचालित होते पाये जाने वाले वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनियमितताओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

161. ( क्र. 2979 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23, 2023-24 में प्रदेश के कितने एवं किन-किन नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में केवल मान्यता शुल्क जमा करने एवं वैध मान्यता न होने पर भी एस.सी.एस.टी. की छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता की जारी की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? जिलेवार संस्थाओं के नाम भी बतायें? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अनियमितताएं हुई है? अनियमितताओं के संबंध में जांच कब तक कराई जावेंगी? (ग) जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इन निजि संस्थाओं के संचालकों एवं प्राचार्यों के विरूद्ध कब तक एवं क्या कार्यवाही की जावेगी? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) उत्‍तरांश की जानकारी विस्‍तृत एवं वृहद स्‍वरूप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है।

नियम विरूद्ध प्रभार दिया जाना

[जल संसाधन]

162. ( क्र. 3032 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जल संसाधन विभाग में पदस्थ नियमित प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता व अधीक्षण यंत्री की जानकारी उनकी वरियता क्रमानुसार देंवे। (ख) क्या विभाग में अधीक्षण यंत्री के पद में संविदा नियुक्ति दी गई है? यदि हाँ, तो कब और क्यों? क्या इन्हें संविदा नियुक्ति उपरांत विभाग में ही मुख्य अभियंता व प्रमुख अभियंता के उच्च पद का प्रभार दे दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और किस नियम के तहत? (ग) क्या विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री को कार्यपालन यंत्री के साथ-साथ 02-03 स्थानों के अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्री को 02-03 स्थानों के अधीक्षण यंत्री व मुख्य अभियंता का प्रभार दिया गया है, उन स्थानों के मध्य लगभग 700 कि.मी. की दूरी का अंतर है? यदि हाँ, तो क्या यहां नियमानुकूल/व्यवहारिक व विभागीय दृष्टि से उचित है? यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध प्रभार दिए जाने के लिए कौन उत्तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'' '' अनुसार है। अन्य पद का प्रभार सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर, 2017 संविदा नियुक्ति नियम की कंडिका (15) की उप कंडिका- (4) के अनुसार दिया गया है। (ग) जी हाँ। कार्य की आवश्यकता, शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से संपादन निर्माणाधीन योजनाओं को गति प्रदान कर समय पर पूर्ण करने के उद्देश्य से अनुभवी सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्रियों को उच्च पद का प्रभार कार्यहित, लोकहित एवं शासनहित में नियमानुसार सौंपा गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं ।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

संजीवनी क्लिनिक की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

163. ( क्र. 3033 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र भोपाल दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत कुल कितने संजीवनी क्लिनिक संचालित है तथा कहां-कहां पर संचालित किए जा रहे है? समस्त संजीवनी क्लिनिकों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रत्येक संजीवनी क्लिनिक में कितना अमला (पैरामेडिकल, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ एवं अन्य पदों सहित) स्वीकृत है तथा उक्त अमले के विरूद्ध कितना अमला कार्यरत है? क्लिनिकवार जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र भोपाल दक्षिण पश्‍िचम के अंतर्गत कुल 17 संजीवनी क्लिनिक संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) प्रत्येक संजीवनी क्लीनिक में 06 स्टाफ (चिकित्सा अधिकारी-1, नर्सिंग ऑफिसर-1, फार्मासिस्ट-1, डाटा एंट्री ऑपरेटर-1, सपोर्ट स्टाफ-2) स्वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

प्रभारी प्राचार्यों को शीघ्र हटाया जाना

[स्कूल शिक्षा]

164. ( क्र. 3035 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के शास. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्‍ड्री में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कब से कौन-कौन कार्य देख रहे है? कृपया उनका नाम, मूल, पद, विषय सहित प्रभारी प्राचार्य की पदस्‍थी की दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि क्या उनकी शिकायतें एवं विभागीय अनियमितताओं की जिले को या प्रश्‍नकर्ता को प्राप्‍त हुई है और वह प्रश्‍न दिनांक तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे है? इनको हटाने विभाग ने क्या-क्या नियम/आदेश बनाए है? कृपया ऐसे आदेशों/नियमों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताए कि इन्होंने कहाँ-कहाँ और किस-किस के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक नियुक्‍त किये है तथा कब-कब और किस-किस को नियुक्‍त किया है? कृपया संपूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताए कि इन प्रभारी प्राचार्यों को क्या-क्या कार्य अधिकार विभाग ने दिए है? ऐसे समस्त कार्यों को बताए। इन स्कूलों के बोर्ड के वार्षिक परीक्षा परिणाम इन प्रभारी प्राचार्यों के कार्यकाल के वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक के क्या-क्या रहे हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताए कि ऐसे प्रभारी प्राचार्यों की जिनकी विभाग में शिक्षकों से अवैध वसूली, भारी विभागीय अनियमितताओं की एवं बोर्ड के वार्षिक परीक्षा परिणाम खराब होने की विद्यालयों में कोई कंट्रोलिंग न होने की शिकायतें जिले को या प्रश्‍नकर्ता को प्राप्त हो रही हैं? क्‍या ऐसे प्रभारी प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी हटाएंगे यदि हाँ, तो कब तक? प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस को हटा दिया गया है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'' अनुसार। शेषांश जांच निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। ">(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दो'' अनुसार(ग) प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्राचार्य पद के दायित्व और अधिकारी का निर्वहन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''तीन'' अनुसार। (घ) प्रश्‍नांश (क) के उत्तरांश अनुसार।

भूमि आवंटन पर कार्य प्रारंभ कराया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

165. ( क्र. 3036 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि टीकमगढ़ जिले के मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍न क्र. 1293 दिनांक 12 फरवरी 2024 किया गया था? अगर प्रश्‍न का उत्तर हाँ है तो विभाग द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त प्रश्‍न दिनांक से वर्तमान प्रश्‍न दिनांक तक के मध्य क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताए कि जिले में और प्रश्‍न दिनांक तक कहां-कहां की, किस-किस खसरा नंबर की कितने-कितने रकबा को भूमि और अन्य स्थानों की चयन करने देखी गई है? शासन के आदेशानुसार इनमें कौन-कौन से स्थानों की भूमि के चयन की कार्यवाही प्रस्तावित है? क्या प्रश्‍नकर्ता से भी इस संबंध में कोई भूमि देखने जाने संबंधी संयुक्त रूप से जिले के विभाग द्वारा सलाह ली गई है? कृपया जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जिले में भूमि की देख-रेख हेतु एवं इसी से संबंधित अन्य कार्य हेतु कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब-कब प्रवास पर गए थे और भवन निर्माण हेतु कहां-कहां की भूमि का अवलोकन किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताए कि क्या उपरोक्त भवन निर्माण एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए विभाग ने राशि स्वीकृत की है यदि हाँ, तो कितनी-कितनी? क्या उपरोक्त निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया जारी की गई है? कृपया स्वीकृत राशि के आदेश की एवं निविदा प्रक्रिया का विवरण प्रदाय करें एवं निश्‍िचत समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक अन्य भूमि आवंटित कर, कब तक बाउंड्रीवॉल का एवं कब तक मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार। कलेक्‍टर टीकमगढ़ द्वारा जारी भूमि आवंटन आदेश पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 05/12/2023 को स्‍थगन आदेश जारी किया गया हैं। जिसके कारण बांउड्रीवॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका एवं निविदा को निरस्‍त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 6 एवं 7 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

166. ( क्र. 3139 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पनीर व मावा में खतरनाक केमिकल जैसे रिफाइंड आयल, माल्टो ड्रेक्सट्रिन पाउडर, लिक्विड ग्लूकोस आदि की मिलावट की जांच किये जाने के सैंपल मिले हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में कहां-कहां तथा किस-किस दिनांक को खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु सैंपल लिए गए तथा किन-किन जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट पाया गया? जिलेवार/तिथिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वाले संबंधितों के विरुद्ध शासन द्वारा किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है? कार्रवाई की दिनांक सहित अवगत करावे।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। दूध, पनीर एवं मावा के सैम्पलों में जांच के दौरान रिफाइंड आयल, माल्टो ड्रेक्सट्रिन पाउडर, लिक्विड ग्लूकोस आदि की उपस्थिति पायी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कॉलम क्रमांक 06 से 12 पर अंकित है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्य सामग्रियों की शुद्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

167. ( क्र. 3150 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत आमजन को शुद्ध खाद्यान्न सामग्रियां एवं पेय पदार्थ प्राप्त हो सके एवं वे मानक मानदंडों के अनुसार हो तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या उल्लेखनीय कार्यवाहियां की? वर्षवार बताएं l (ख) जिला अंतर्गत निज दुकानों, संस्थानों फर्मों, छोटे बड़े उद्योग धंधों के माध्यम से उत्पाद निर्मित कर विक्रय किये जाने वाले स्थानों को चिन्हित कर शुद्धता नियन्त्रण हेतु कब-कब जांच की जाकर खाद्यान्न सामग्रियों को उच्च जांच हेतु किस-किस लेब में किन-किन वर्षों में किस-किस दिनांक को भेजा जाकर जांच परिणाम एवं निष्कर्ष में क्या पाया जाकर किस-किस प्रकार की वैधानिक कार्यवाहियां की गई? तद्नुसार वर्षवार जानकारी दें l (ग) किन-किन वर्षों में किस सक्षम अधिकारी द्वारा खाद्य सामग्री उत्पाद निर्मित किये जाने वाले स्थानों एवं विक्रय किये जाने वाले स्थानों की जांच की? जांच में दोषी पाए जाने के पश्चात क्या-क्या कार्यवाही हुई? वर्षवार बताएंl (घ) दोषी पाए गये उत्पाद निर्माता एवं विक्रयकर्ता द्वारा क्या बाद में भी वही कार्य निरंतर किया जाता रहा है तो ऐसे कितने है? उन पर नियन्त्रण किस प्रकार रखा जा रहा है? अवगत कराएl

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम क्र. 2, 9, 10, 11 एवं 12 पर दर्शित। (घ) उत्‍तरांश (क), (ख), (ग) में उल्‍लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 




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भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


बस संचालन में अनियमितता

[परिवहन]

1. ( क्र. 64 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के भिण्ड जिले के अन्तर्गत तथा भिण्ड जिले से अन्यत्र संचालित निजी बस मालिकों की बसें किस-किस मार्ग पर तथा किस-किस परमिट पर तथा किस-किस समय चक्र पर कब-कब से संचालित है। सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त बस मालिकों पर कितना-कितना मोटरयान कर कब-कब से बकाया हैं? उक्त बस मालिकों से मोटरयान कर की वसूली क्यों नहीं की जा रही है? यदि की जावेगी तो कब तक की जावेगी? (ग) उक्त बस मालिकों में से किस-किस के मोटरयान कर बकाया होने के बावजूद भी परमिट नवीनीकरण किया गया है? कारण बतावें। (घ) इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है इनके विरूद्ध कार्यवाही करने की समयावधि बताई जावे।
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रदेश के भिण्ड जिलान्तर्गत तथा भिण्ड जिले से अन्यत्र संचालित निजी बस मालिकों की यात्री बसों को जारी किये गये अस्थाई परमिटों की जानकारी का पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं '' अनुसार है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार चंबल संभाग द्वारा भिण्ड जिलान्तर्गत तथा भिण्ड जिले से अन्यत्र संचालित निजी बस मालिकों की यात्री बसों को स्वीकृत/जारी स्थायी परमिटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ख) वाहन पोर्टल के अनुसार कर बकायादारों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। विभाग द्वारा समय-समय पर चैकिंग अभियान चलाया जाकर वाहनों से बकाया की वसूली की जाती है साथ ही मोटरयान कर बकाया वाले वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं परमिट जारी नहीं किया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) मोटरयान बकाया होने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार चंबल संभाग द्वारा किसी वाहन का परमिट नवीनीकरण नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालयों का उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

2. ( क्र. 227 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चाचौड़ा के अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं कितने उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय संचालित हैं एवं उक्‍त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की कितनी संख्‍या दर्ज है? जनपद पंचायतवार, स्‍कूलवार विवरण देवें। एवं इनमें से कितने विद्यालयों में से कितने विद्यालयों का उन्‍नयन किया जाना है? (ख) क्‍या विगत वर्षों से हाई स्‍कूल उकावद, नसीरपुर का उन्‍नयन किये जाने हेतु मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक उक्‍त विद्यालयों का उन्‍नयन कर दिया जावेगा और नहीं तो क्‍यों? (ग) गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा में कितने निजी स्कूल हैं जो केंद्र एवं मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है? उसकी सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार इन निजी स्कूल में वर्तमान शिक्षण सत्र में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 25 प्रतिशत से, संस्था अनुसार, कितनी सीट आरक्षित रखी गई है? आरक्षित सीट के विरूद्ध काउंसलिंग अनुसार कितनी सीट में प्रवेश दिया गया हैं? उसकी सूची स्कूलवार दी जावे। इसी प्रकार शेष सीटों की सूची देवें। जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया है, क्या उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क निजी संस्थान द्वारा लिया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस मद में एवं किन संस्थानों द्वारा लिया जा रहा है? आर.टी. के नियम की प्रति दी जावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर है। किसी भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया जाना है। पूर्व से उच्‍चतर माध्‍यमिक विद्यालय के रूप में संचालित होने के कारण उन्‍नयन किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्र.एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्‍दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम. राइज योजना संचालित होने के कारण राज्‍य बजट अंतर्गत कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जाएगा। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में 140 निजी स्कूल मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है। सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'दो पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों से अशासकीय विद्यालय द्वारा शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है। आर.टी.ई. के नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -चार पर है।

बरेला एवं सिंगौद सी.एम. राइज स्‍कूलों की व्‍यवस्‍थाएं

[स्कूल शिक्षा]

3. ( क्र. 237 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सी.एम. राइज स्‍कूलों में स्‍वीकृत संख्‍या अनुसार छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं? (ख) क्‍या निर्धारित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं? (ग) क्‍या विद्यार्थियों के परिवहन हेतु बसें उपलब्‍ध कराई गई हैं? (घ) यदि नहीं, तो कब तक व्‍यवस्‍थायें की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) परिवहन व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्वित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आकस्मिक निधि के कर्मचारियों का स्‍थायीकरण

[स्कूल शिक्षा]

4. ( क्र. 629 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा 31/12/88 के बाद आकस्मिक निधि से नियमित वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कितने व्यक्तियों को स्थाईकरण किया गया है सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ख) क्या टीकम‌गढ़ जिले के अन्‍य चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों को स्‍थायी करने से वंचित रखा है। इस प्रकार का दोहरा मापदण्‍ड क्यों अपनाया जा रहा है शेष चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या टीकमगढ़ जिले में आकस्मिक निधि से नियमित वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिनको नियमितीकरण का आदेश नहीं किया गया है वह बहुत परेशानी में है तथा आवेदन देकर अपनी गुहार लगा रहे है क्या टीकमगढ़ जिले के शेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमितीकरण के आदेश जारी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में उद्भूत नहीं होता। (ग) जी नहीं। टीकमगढ़ जिले में आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दायर याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पालन में आकस्मिक निधि सेवा में नियमित वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए है। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति उनके निर्धारित सेवा भर्ती नियमों के तहत की जाती है। दिनांक 31-12-1988 के बाद नियुक्त आकस्मिक निधि भृत्यों को नियमित सेवा में समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। टीकमगढ़ जिले में आकस्मिक निधि से नियमित वेतनमान पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है

परिशिष्ट - "तैंतीस"

आर.टी.ई. के तहत एडमीशन न होना

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 676 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में आर.टी.ई. के तहत सुभाष वार्ड, मौलाना वार्ड एवं जयप्रकाश वार्ड पनागर एवं ग्राम कंदराखेड़ा के पात्र बच्‍चों को प्रवेश नहीं मिला हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍यों कारण बतावें? (ग) क्‍या यह सही है कि ऐसे पात्र बच्‍चे आर.टी.ई. नियमों के अनुसार भविष्‍य में नि:शुल्‍क शिक्षा से वंचित रहेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अंतर्गत क्‍या ऐसे बच्‍चों के नि:शुल्‍क शिक्षा हेतु संबंधित विभाग ने कोई कार्यवाही की है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। संबंधित ग्राम वार्ड में अशासकीय विद्यालय संचालित न होने से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश नहीं मिला। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के पालकों द्वारा ऑनलाईन फॉर्म भरते समय ग्राम/वार्ड/पड़ोस/दूरस्थ पड़ोस के स्कूलों का चयन पालक/विद्यार्थी के द्वारा स्वयं किया जाता है। इस आधार पर ऑनलाईन लॉटरी के द्वारा सभी छात्रों को सीटों का आवंटन किया जाता है। वार्ड के पालकों द्वारा अन्य वार्ड में स्थित स्कूलों का चयन किया गया है, जिस कारण छात्रों के प्रवेश की संभावना कम हो जाती है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। सभी पात्र बच्चों को शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

क्षय रोग के उपचार हेतु संस्थाओं को कार्य आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

6. ( क्र. 695 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में क्षय रोग (टी.बी.) की रोकथाम के लिए वर्ष 2015-2016 से प्रश्‍न दिनांक तक संभाग/जिला स्तर पर किन-किन संस्थाओं को कार्य दिया गया है? संस्थाओं का चयन/चयन की प्रक्रिया क्या रही?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में क्षय रोग (टी.बी.) की रोकथाम के लिये वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक संभाग/जिला स्‍तर पर जिन संस्‍थाओं को कार्य दिया गया एवं चयन की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

क्षय रोग की रोकथाम के लिए राशि आवंटन एवं व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

7. ( क्र. 696 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्षय रोग (टी.बी.) की रोकथाम के लिए प्रदेश में वर्ष 2015 - 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्य किए गये है? उक्त कार्य हेतु कितनी राशि का प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन संस्थाओं/जिला चिकित्सालयों को आवंटन दिया गया है? आवंटि‍त राशि में से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : क्षय रोग (टी.बी.) की रोकथाम के लिए प्रदेश में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक निम्न कार्य किये गये - संभावित क्षय रोगियों की खोज त्वरित जांच एवं उपचार प्रदान किया गया। डॉट्स प्रणाली लागू की गई, सघन खोज अभियान (Active Case Finding) ब्लॉक एवं जिला स्तर पर लेब स्थापित कर मॉलिकुलर टेस्टिंग की सुविधा प्रदान की गई। नोडल डी.आर.टी.बी. सेन्टर के माध्यम से दवा प्रतिरोधी मरीज (DRTB Patient) को ईलाज प्रदान किया गया। नि-क्षय पोषण योजना के तहत टी.बी. मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जिलों को टी.बी. मुक्त करने हेतु Sub National Certification की गतिविधि की गई। पंचायत स्तर पर टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत हेतु विभिन्‍न गतिविधियां आयोजित की गई। क्षय रोगियों को अतिरिक्त सहायता हेतु प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लोगों को नि-क्षय मित्र बनाकर क्षय रोगियों को पोषण सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार से निर्देशित अन्य गतिविधियां की गई। उक्त कार्य हेतु प्रश्‍न दिनांक तक जिला क्षय केन्द्रों को राशि का आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

चिकित्सीय संसाधन एवं क्षय रोगी को सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

8. ( क्र. 697 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षय रोगी (टी.बी.) के उचित उपचार हेतु प्रदेश में वर्ष 2015 - 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने जिला चिकित्सालय/ब्लॉक चिकित्सालय केन्द्र पर एक्सरे मशीन, लेब स्थापित की गई है? क्षय रोगी को केन्द्र व प्रदेश शासन से क्या-क्या चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : क्षय रोग (टी.बी.) के उचित उपचार हेतु प्रदेश में वर्ष 2015-2016 से प्रश्‍न दिनांक तक भारत सरकार द्वारा 30 जिला क्षय केन्‍द्रों में X-ray Machine प्रदाय की गई। क्षय रोग (टी.बी.) के उचित उपचार एवं निदान हेतु 270 टी.बी. यूनिट तथा डी.एम.सी. (माईक्रोस्कोपिक सेन्टर), 01 C&DST Lab स्‍थापित की गई। क्षय रोगी को केन्‍द्र व प्रदेश शासन से निःशुल्क जांच, नि:शुल्‍क उपचार एवं नि-क्षय पोषण योजना के अंतर्गत वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों की राहित राशि

[राजस्व]

9. ( क्र. 813 ) श्री अनिल जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवाड़ी जिले के अन्तर्गत निवाड़ी विधानसभा में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हुई थीं? यदि हाँ, तो तहसीलवार अतिवृष्टि/ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों के नाम, कृषकों के नाम सहित स्वीकृत राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित कर दी गई है एवं कितने शेष है तथा मुआवजा राशि के लंबित होने के कारण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार शेष किसानों की लंबित राहत राशि का भुगतान शासन कब तक कर देगा।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। तहसील निवाडी, ओरछा, पृथ्‍वीपुर अन्‍तर्गत 69 ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई है। जिसमें निवाडी अन्‍तर्गत 19 ग्राम (जुगयाई, बिल्‍ट, रामनगर, कुलुआ खास, कुलुआ भाटा, झिंगौरा, धर्मपुरा, सियाभाटा, मकारा, पनियारा खेरा, मजरा मकारा, नीमखेरा, जिखनगांव, राजापुर, अस्‍तारी, टेहरका भाटा, रायपुरा खास, रायपुरा जंगल, नयाखेरा) व ओरछा में 31 ग्राम (कुम्‍हर्राखास, कुम्‍हर्राभाटा, ओरछा, फुटेरा, सावंतनगर, सिंहपुरा (वनग्राम), गुंदरई, नकटा, ढिमरपुरा, रूंदमकोरा, जमुनियां खास, चन्‍द्रवन, गुजर्राकलां, जमुनियां भाटा, गुजर्राखुर्द, रामनगर, मथुरापुरा, महाराजपुरा, राधापुर, लाडपुराखास, लाडपुरा उत्‍तरी, बागन, मडोरभाटा, मडोरपूर्वी, पठारी, लठेसरा, रजपुरा, मडोर पश्चिमी, वनगांय खास, मजरा वनगांय, बनगांय हार) तथा तहसील पृथ्‍वीपुर के विधानसभा निवाडी अन्‍तर्गत 19 ग्राम (अर्तरा, जैतवारा, पपावनी पूर्वी, कुवरंपुरा, चन्‍द्रपुरा, चन्‍द्रपुरा भाटा, सेवारी, बागपुरा, ढिल्‍ला, मौजन, दर्रेठा, लिदवाहा, मडवा जुगलपुरा, रागौली, मोहनपुरा, सैगुवां, सुजानपुरा, मजरा भेलसा, भेलसा) में ओलावृष्टि हुई है। जिसमें निवाडी तहसील में कुल कृषक 8645 प्रभावित स्‍वीकृति राशि 9,03,34,101/- व तहसील ओरछा में कुल कृषक 13840 प्रभावित स्‍वीकृत राशि 12,49,80,809/- तथा तहसील पृथ्‍वीपुर अन्‍तर्गत कुल कृषक 8938 प्रभावित हुए तथा स्‍वीकृत राशि 73,2,31,041/- रूपये स्‍वीकृत की गई अस्‍तु विधानसभा क्षेत्र निवाडी अन्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण 31423 कृषक प्रभावित हुए व 28,85,45,951/- रूपये स्‍वीकृत किये गये। कृषकों के नाम सहित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) तहसील निवाडी अन्‍तर्गत 6963 कृषकों को राशि 7,49,45,265/- वितरित की जा चुकी है व 1682 कृषकों को रूपये 1,53,88,836/- वितरण शेष है व तहसील ओरछा अन्‍तर्गत 6335 कृषकों को राशि रूपये 103937451/- वितरित की जा चुकी है तथा 7505 कृषकों को रूपये 21,0,43,358/- वितरण को शेष है। तहसील पृथ्‍वीपुर के विधानसभा क्षेत्र निवाडी अन्‍तर्गत 4568 कृषकों 6,06,17,893/- रूपये वितरित हो चुके है व 4370 कृषकों के 12613148 रूपये वितरण होना शेष है। अस्‍तु विधानसभा निवाडी अन्‍तर्गत 17866 कृषकों को 23,95,00,609/- वितरण हो चुका है व 13557 कृषकों को 4,90,45,342/- रूपये वितरण हेतु शेष है। कृषकों के बैंक खातों की DBT न होने से, आधारकार्ड इनेक्टिव होना तथा कुछ कृषकों के बैंक खाता नम्‍बर एवं आधार कार्ड नम्‍बर उपलब्‍ध न होने से राशि वितरित नहीं की जा सकी है। (ग) राशि वितरण जारी है। कृषकों द्वारा बैंक खातों की डीबीटी, आधारकार्ड एक्टिव होना तथा कुछ कृषकों के बैंक खाता नम्‍बर उपलब्‍ध होते ही भुगतान कर दिया जाता है।

शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

10. ( क्र. 814 ) श्री अनिल जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं में विगत 05 वर्षों में कितने शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है, शालावार, स्वीकृत वर्ष एवं स्वीकृत राशि सहित संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नगत ऐसे कई शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष हैं जिनका निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है, यदि हाँ, तो क्या कारण है? संपूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या निर्मित शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। विभागीय उपयंत्री द्वारा उक्त भवनों के सुपरवीजन/मूल्यांकन का कार्य कब-कब किया गया एवं निर्माण एजेंसी कौन थी, सम्‍पूर्ण जानकारी देवें? (घ) यदि उक्त शाला भवन एवं अतिरिक्त कक्ष समयावधि में पूर्ण न होकर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो इस हेतु जवाबदेह एजेंसी, उपयंत्री या अन्य के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई विवरण सहित दें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जी नहीं, उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

कोविड में लंबित भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

11. ( क्र. 892 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से नर्मदापुरम जिले में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग/राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन एवं अन्‍य द्वारा किस-किस को, किस-किस कार्य की कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? प्रत्‍येक की जानकारी दें। (ख) क्‍या कोविड-19 के दौरान विधिवत क्रय/आदेशित की गयी दवाई/ऑक्‍सीजन/भोजन सहित अन्‍य का भुगतान भी नहीं हो सका है। यदि हाँ, तो किस-किस का किस कार्य का कितना भुगतान किन कारणों से शेष है? (ग) उक्‍त भुगतान कब तक हो सकेंगे?
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) कोविड मद में बजट उपलब्‍ध न होने से भुगतान नहीं किया जा सका, अन्‍य मदों से भुगतान के संबंध में निर्णय प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

तवा जलाशय से सिल्‍ट/गाद हटाना

[जल संसाधन]

12. ( क्र. 893 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्मदापुरम जिले में तवा जलाशय से सिल्ट/गाद को हटाने एवं निकाली गयी सिल्ट/गाद के उचित व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निविदा जारी की गयी थी। यदि हाँ, तो कब-कब, कितनी राशि की किन शर्तों पर? (ख) उक्त कार्य हेतु किन-किन की निविदाएं प्राप्त हुई? नाम सहित जानकारी दें। (ग) क्या तवा जलाशय से सिल्ट/गाद निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ किया जावेगा? इसमें विलंब के क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। उक्त कार्य हेतु दिनांक 04.01.2022 को एक बार निविदा जारी की गई थी। तवा जलाशय से सिल्ट/गाद को हटाने एवं निकाली गयी सिल्ट/गाद के उचित व्यवस्थापन हेतु शासन को देय दरें निविदाकार द्वारा भरी जानी थी। कार्य की शर्तें पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उक्त कार्य में किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रेषित नहीं की जाना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है। (ग) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विलंब का कारण निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया जाना प्रतिवेदित है।

उर नदी सिंचाई परियोजना हेतु भूमि अधिगृहण

[राजस्व]

13. ( क्र. 929 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में उर नदी सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं भू-अर्जन हेतु पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई थी? परियोजना में कुल कितने किसानों की भूमि का भू-अर्जन किया गया? भू-अर्जन हेतु पात्र पाये गए किसानों की सूची उपलब्ध करावें? उक्त किसानों की रकबा क्षेत्रफल के मान से कुल कितनी-कितनी भूमि का भू-अर्जन किया गया तथा उन्हें कितनी-कितनी मुआवजा राशि के भुगतान की स्वीकृति हुई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भू-अर्जन सूची के पात्र किसानों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि का कब-कब भुगतान किया जा चुका है? किसानों को हुए भुगतान राशि की जानकारी नामवार, ग्रामवार, रकबा क्षेत्रफल, तहसीलवार प्रदान करें? क्या पात्र किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान लंबित है? यदि हाँ, तो किन-किन किसानों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान लंबित है? उक्त भुगतान कब तक किया जावेगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार उक्त परियोजना के भू-अर्जन में कुल कितने अपात्र व फर्जी किसानों को कुल कितनी-कितनी मुआवजा राशि का किनके-किनके द्वारा कब-कब भुगतान किया गया है? अपात्र व फर्जी किसानों के नाम, ग्राम के नाम, तहसील का नाम, भू-अर्जन की भूमि का क्षेत्रफल का उल्लेख कर जानकारी उपलब्ध करावें? इस हेतु दोषियों के नाम व पद सहित जानकारी दें। (घ) अपात्र किसानों के भुगतान की जानकारी नष्ट करने हेतु कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में हुई आगजनी घटना में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करावें? अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शिवपुरी जिले के उर नदी सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कुल राशि रु. 2208.03 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसमें से नहर निर्माण हेतु राशि रु.1650.00 करोड़ एवं बांध निर्माण हेतु राशि रु.262.97 करोड रुपये की निविदा स्वीकृति हुई। भू-अर्जन में नहर कार्य हेतु 31 ग्रामों की कुल 239.99 हे. हेतु राशि रू.44.29 करोड़ एवं बांध निर्माण हेतु ग्राम नारोनी में कुल भूमि 171.48 हे. हेतु राशि रू.19.07 करोड़ स्वीकृत हुई। परियोजना में नहर कार्य हेतु 31 ग्रामों के 4299 कृषकों की भूमि अर्जित की गई है। पारित अवार्ड की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अनुसार एवं भुगतान आदेश की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अनुसार। जिसमें कृषकों की अर्जित भूमि का रकबा व भुगतान हेतु स्वीकृति की गई राशि अंकित है। (ख) भू-अर्जन अधिकारी पिछोर एवं परियोजना प्रबंधक, लोअर ओर परियोजना के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से प्राप्‍त सूची के आधार पर नहर कार्य हेतु 3183 कृषकों को रूपये 345577383.00 की राशि का एवं बांध कार्य में 371 कृषकों को रुपये 171905178.00 की राशि का भुगतान किया जा चुका है। नहर कार्य हेतु 1116 कृषकों की राशि 97344761.00 व बांध कार्य हेतु 93 कृषकों की राशि रूपये 18820495.00 भुगतान हेतु लंबित है। तहसीलवार भुगतान सूची व स्वीकृत आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' एवं पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। पारित अवार्डों में जिन कृषकों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है उनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार(ग) जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख से कराई गई, जांच दल द्वारा दिनांक 01.01.19 से 31.05.23 तक मुआवजा राशि के भुगतान संबंधित कुल 97 देयकों के परीक्षण में पाया कि :- (A) मूल स्‍वीकृत राशि से अधिक राशि के देयकों के माध्‍यम से अप्राधिकृत व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान रु. 3,84,89,571/- (तीन करोड़ चौरासी लाख नवासी हजार पांच सौ इकहत्‍तर रु.) किया गया। (B) मूल स्‍वीकृति में सम्मिलित हितग्राहियों की राशि कम/निरंक कर अप्राधिकृत व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान रू.1,04,71,635/- (एक करोड़ चार लाख इकहत्‍तर हजार छ: सौ पैंतीस रु.) किया गया। (C) मूल स्‍वीकृति में सम्मिलित भुगतान राशि प्राप्‍तकर्ता जिसके बैंक खाते में अन्‍य देयकों के माध्‍यम से कपटपूर्ण भुगतान होना पाया गया, के संबंध में संबंधित का नाम राजस्‍व रिकार्ड में न होने एवं संबंधित ग्राम का कृषक न होने के बाबजूद अवार्ड में शामिल कर कपटपूर्ण भुगतान रु.21,10,410/- (इक्‍कीस लाख दस हजार चार सौ दस रु.) किया गया। (D) इस प्रकार 31 व्‍यक्तियों को कपटपूर्ण भुगतान कुल राशि रु. 5,10,71,616/- ( पांच करोड़ दस लाख इकहत्‍तर हजार छ: सौ सौलह रु.) का होना पाया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार, भू-अर्जन राशि वितरण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भू-अर्जन शाखा के लिपिक सियाराम भगत सहायक ग्रेड-2, दीपक खटीक सहायक ग्रेड-3 को निलंबित किया गया है। तत्‍कालीन आहरण संवितरण अधिकारी राकेश कुमार ढोढी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की कार्यवाही प्रारंभ की गई है, इसके साथ ही रात्रि कालीन ड्यूटी पर अनुपस्थित होमगार्ड सैनिक-35 राजेश सिंह चौहान को कमांडेड होमगार्ड द्वारा निलंबित किया गया है। श्री राकेश कुमार ढोढी आहरण संवितरण अधिकारी, श्री दीपक खटीक सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध अपराध क्रमांक 375/24 धारा 409,420,467, 468,471, 120बी एवं इजाफा धारा 13ए भ्रष्‍टाचार अधिनियम के तहत थाना कोतवाली शिवपुरी में प्रकरण दर्ज कराया गया है। (घ) पुलिस अधीक्षक शिवपुरी की प्रतिवेदन क्रमांक 15 दिनांक 21.06.24 के अनुसार रूपसिंह परिहार पुत्र मिहीलाल परिहार पिछोर उम्र 32 प्रायवेट कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर, मंटेना कंपनी, पिछोर, राहुल पुत्र किशोरी परिहार, पिछोर, उम्र 24 (मजदूरी) शिवपुरी, जितेन्‍द्र पुत्र रामचरण पाल, पिछोर, उम्र 24 (मजदूरी) शिवपुरी, उक्‍त तीनों आरोपियों में से कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं है। दिनांक 20.05.24 को तीनों आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया है। जेल वारंट बनने से जेल में निरूद्ध है। प्रकरण विवेचना में है।

अस्‍पतालों में स्‍टाफ भर्ती और निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

14. ( क्र. 984 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराज यशवंतराव हॉस्पिटल (my) महाराज तुकोजीराव हॉस्पिटल (mth), सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल और पी.सी. सेठी हॉस्पिटल में कितने माइक्रो बायोलॉजिस्‍ट पद हैं कितने भरे हुए हैं, कितने रिक्‍त हैं? (ख) सुपर स्‍पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी? (ग) पी.सी. सेठी में अस्‍पताल निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत की वर्तमान स्थिति क्‍या है, निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से संबंद्ध महाराजा यशंवतराव हॉस्पिटल, महाराज तुकोजीराव हॉस्पिटल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में माइक्रो बायोलॉजिस्ट के पदों की जानकारी निम्नानुसार हैः- 1. महाराज यशवंतराव हॉस्पिटल (my)

पदनाम

स्वीकृत पद

कार्यरत

रिक्त पद

प्राध्यापक

02

00

02

सहायक प्राध्यापक

05

05

00

प्रदर्शक

05

05

00

सहायक प्राध्यापक

05

05

00

2. /span>महाराज तुकोजीराव हॉस्पिटल (mth)

पदनाम

स्वीकृत पद

कार्यरत

रिक्त पद

सह प्राध्यापक

02

02

00

सहायक प्राध्यापक

03

02

01

सुपर स्पेशलिटी एवं पी.सी. सेठी हॉस्पिटल में माइक्रो बायोलॉजिस्ट के पद स्वीकृत नहीं है। (ख) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में मेडिकल ऑफिसर के 06 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। (ग) पी.सी. सेठी अस्पताल पुरानी इमारत के ध्वस्तिकरण की अनुमति कलेक्टर जिला इंदौर से प्राप्त की जा चुकी है, कार्यवाही प्रचलन में है। उस स्थान पर नवीन 50 बिस्तरीय एम.सी.एच. विंग एवं रैम्प का निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश ठेकेदार को दिया जा चुका है। अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 08.08.2025 है।

 

 

सी.एम. राइज स्‍कूल की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

15. ( क्र. 985 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज स्‍कूलों में भर्ती प्रक्रिया एवं उसके मानदंड क्‍या है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में स्थित सी.एम. राइज स्‍कूल में कितने एडमिशन विभिन्‍न कक्षाओं में किए गए है? (ग) सी.एम. राइज स्‍कूलों की नवीन भवन का निर्माण कार्य कब पूरा होगा? (घ) इंदौर शहर की कितनी स्‍कूल में स्‍थाई प्राचार्य/प्रधान अध्‍यापक हैं, कितने स्‍कूल प्रभारी प्राचार्य प्रधान अध्‍यापक के जिम्‍मे हैं, यदि हैं तो उनके स्‍थाई प्राचार्य नियुक्‍त करने की क्‍या योजना है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) सी.एम. राइज़ स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया एवं मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) सी.एम. राइज़ स्कूल भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण एजेंसी द्वारा दिसम्बर 2024 तक भवन पूर्ण कराने का लक्ष्य बताया गया है। (घ) इंदौर शहर के 38 स्कूलों में स्थायी प्राचार्य पदस्थ है तथा 05 स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ है। प्राचार्यों व शिक्षको की पदस्थापना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अस्‍पतालों में स्‍टाफ की भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

16. ( क्र. 987 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुपर स्‍पेशलिटी अस्‍पताल में कुछ समय पूर्व विभिन्‍न पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए गए थे और साक्षात्‍कार प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसे अचानक से रोक दिया गया? (ख) इस प्रक्रिया को रोकने के क्‍या कारण रहे? (ग) इंदौर शहर के विभिन्‍न शासकीय अस्‍पतालों में आउटसोर्स के माध्‍यम से कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? (घ) इनके पदनाम और वेतनमान की संपूर्ण जानकारी प्रदान करें?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। विज्ञप्ति क्रमांक 16237/सुपरस्पेशिलिटी/2023 दिनांक 05.10.2023 को शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया तथा इसमें प्राप्त आवेदन पत्रों की स्‍क्रुटनी उपरांत दिनांक 05.02.2024 को साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान संभागायुक्त एवं अध्यक्ष, चयन समिति द्वारा विषय विशेषज्ञ के पैनल पुनः तैयार कर दिनांक 08.02.2024 को साक्षात्कार में रखे जाने का निर्णय लिया गया। (ख) दिनांक 08.02.2024 को संभागायुक्त एवं अध्यक्ष, चयन समिति इंदौर द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। (ग) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से संबद्ध चिकित्सालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है(घ) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर से संबद्ध चिकित्सालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम एवं वेतनमान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

कैंसर अस्‍पताल में निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

17. ( क्र. 988 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर शहर में बनाए जा रहे कैंसर अस्‍पताल निर्माण कब तक पूरा होने की योजना है? (ख) कैंसर अस्‍पताल बनाने वाली एंजेसी कौन है? (ग) इस अस्‍पताल के निर्माण के लिए कितनी राशि किस मद से प्रदान की जा रही है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) कैंसर अस्‍पताल इन्‍दौर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि 30.03.2025 है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) कैंसर अस्‍पातल इन्‍दौर की निर्माण एजेन्‍सी लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई है, जिसके द्वारा मेसर्स जे.पी. स्‍ट्रेक्‍चर प्राईवेट लिमिटेड गुजरात को अनुबंधित किया गया है। (ग) कैंसर अस्‍पताल इंदौर के निर्माण हेतु राशि रूपये 93.89 करोड़ प्रदान की जा रही है, जो चिकित्‍सा म‍हाविद्यालय, इंदौर में नवीन पी.जी. सीट की वृद्धि के लिये स्‍वीकृत राशि में से उपलब्‍ध कराई जा रही है।

किसानों की दुर्घटना में आर्थित सहायता

[राजस्व]

18. ( क्र. 995 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कृषि भूमि कितनी दर्ज है कुल रकबा बताएं एवं कितनी सिंचित अथवा असिंचित हैं पृथक-पृथक प्रतिशत में बतायें। (ख) किसानों को राज्‍य सरकार/विभाग द्वारा कृषि कार्य करते समय घायल होने पर अथवा मृत्‍यु होने पर किस तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं? यदि की जाती है तो किस योजना के तहत् राशि कितनी दी जाती हैं? (ग) म.प्र. में वर्ष 2023-24, 2024-2025 में अभी तक कितने किसानों को घायल होने अथवा मृत्‍यु होने पर आश्रितों को सहायता प्रदान की गई है? (घ) क्‍या किसानों को कृषि कार्य के आलावा अन्‍य सामान्‍य घटना, दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट /span>अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ।

बकाया कर राशि की जानकारी

[परिवहन]

19. ( क्र. 1092 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2024 से प्रश्‍न दिनांक तक नगर निगम भोपाल/भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के निविदाओं के अंतर्गत विभिन्‍न बस संचालक जिनके विरूद्ध आर.टी.ओ. भोपाल में बस कर (Tax) बकाया था या है, का सम्‍पूर्ण विवरण मय बस संचालक के नाम बस क्रमांक बकाया राशि, माहवार, वर्षवार का गौशवारा बनाकर मय दस्‍तावेज प्रदाय करें। (ख) भोपाल शहरी बस सेवा में वर्ष 2023 से शहरी बसों का संचालन भोपाल नगर निगम/भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा नगरीय सीमा से 25 कि.मी. तक संचालन किया जा रहा था, का वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक इन बसों के शहरी कर (टैक्‍स) जो नगर निगम/बी.सी.एल.एल. के तहत है पर कितना कर (टैक्‍स) बकाया है। (ग) नगर निगम के स्‍वामित्‍व की बसों का मार्च 2024 में कितना कर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/शासन को भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड भोपाल (नगर निगम, भोपाल) द्वारा जमा किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार जमा राशि में स्‍पेयर टैक्‍स/इन्‍टरसिटी टैक्‍स/सिटी संचालन टैक्‍स कितना-कितना भरा गया? कृपया बसवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) उक्त बसों पर वर्तमान में कोई कर बकाया नहीं है, अपितु कर की शास्ति रूपये 89,95,076/- बकाया है। (ग) एवं (घ) नगर निगम (आयुक्त नगर निगम) के स्वामित्व की 34 यात्री बसों का कर मार्च 2024 में रूपये 47,10,291/- जमा किया गया। मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29, दिनांक 25.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में वाहन स्क्रैप योजना के अंतर्गत कुल 34 यात्री बसों की मोटरयान कर की राशि रूपये 47,10,291/- का भुगतान किया गया। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

ऑपरेटर/रीडरों की शिकायतों की जांच

[राजस्व]

20. ( क्र. 1105 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 139 पिपरिया के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों में पदस्थ ऑपरेटर/रीडरों की कार्यप्रणाली के संबंध में शिकायतें वर्ष 2022 से आज दिनांक तक आम नागरिकों द्वारा, किसानों के द्वारा एवं अधिवक्ताओं के द्वारा तहसील स्तर पर, अनुभाग स्तर पर व जिला स्‍तर पर एवं संभाग स्तर पर किस विषय के संबंध में हुई? (ख) प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों की जांच हो चुकी हैं तथा कितनी शिकायतें जांच के लिये लंबित हैं, लंबित रहने का क्या कारण हैं। लंबित शिकायतों की जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिन शिकायतों की जांच सही पायी गयी हैं, उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी हैं, यदि नहीं, तो, यह कार्यवाही कब तक होगी तथा इसके लिये कौन उत्तयरदायी हैं। क्या संबंधितों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अनु‍भाग पिपरिया अंतर्गत दो तहसीलें हैं। तहसील पिपरिया एवं तहसील बनखेड़ी। तहसील पिपरिया की जानकारी निरंक है। तहसीलदार बनखेड़ी द्वारा पत्र क्रमांक क्‍यू/रीडर/2024-25 बनखेड़ी दिनांक 01/07/2024 के माध्‍यम से प्रतिवेदित किया है कि विधान सभा क्षेत्र क्रं. 139 अन्‍तर्गत तहसील बनखेड़ी कार्यालय में सहायक ग्रेड-3 श्री रवि मंगरे नायब तहसीलदार प्रवाचक, सहा.सह डाटा एण्‍ट्री ऑपरेटर श्री अमर पाराशर वर्तमान में पदस्‍थ हैं। इनके संबंध में वर्ष 2022 से आज दिनांक तक आम नागरिकों, किसानों एवं अधिवक्‍ताओं के द्वारा तहसील अनुविभाग जिला एवं संभाग स्‍तर पर पैसे मांगे जाने, आय से अधिक सम्‍पत्ति बनाने भ्रष्‍टाचार एवं आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में शिकायतें की गई है। (ख) तहसील बनखेड़ी में श्री अमर पाराशर के विरूद्ध वर्ष 2022-23 में कुल 13 शिकायतें प्राप्‍त हुई थी, जिनकी जांच पूर्ण कर ली गई है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कुल 13 शिकायतों में से 12 शिकायतें निराधार पाई गयी थी। केवल 01 शिकायत सही था। जिसका प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व पिपरिया द्वारा पत्र क्रमांक 1145/दिनांक 22/06/2024 के माध्‍यम से प्राप्‍त हुआ था जिसके आधार पर श्री अमर पाराशर के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

तहसील कार्यालय में पदस्‍थ ऑपरेटरों के कार्य

[राजस्व]

21. ( क्र. 1106 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नर्मदापुरम के अन्तर्गत आने वाली तहसील कार्यालय में कितने-कितने ऑपरेटर पदस्थ हैं इन पदस्थ ऑपरेटरों में कितने ऑउटसोर्स के, कितने लोक सेवा केन्द्र से तथा कितने विभागीय हैं, आदि सभी का विवरण नियुक्ति आदेश सहित प्रदान करने की कृपा करें। (ख) क्या जिला नर्मदापुरम के अन्तर्गत आने वाले तहसील कार्यालय बनखेड़ी में पदस्थ ऑपरेटरों से पद के अनुरूप कार्य के साथ-साथ रीडर तहसीलदार/नायब तहसीलदार का कार्य किये जाने हेतु आदेश कर कार्य कराया जा रहा हैं यदि हाँ, तो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, में है तो क्या यह नियमानुसार हैं यदि हाँ, तो नियम निर्देश की प्रति दें तथा यदि नियमानुसार नहीं हैं तो इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं क्या उत्तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला नर्मदापुरम अंतर्गत आने वाले तहसील कार्यालयों में कुल 15 ऑपरेटर पदस्‍थ हैं, जिनमें से 07 राजस्‍व विभाग के कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, 06 भू-अभिलेख कार्यालय के जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 ऑपरेटर नगरपालिका कार्यालय से तथा 01 ऑपरेटर आउटसोर्स के माध्‍यम से कार्यरत हैं। संबंधितों के नामों की सूची एवं नियुक्ति आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व पिपरिया एवं तहसीलदार बनखेड़ी से उक्‍त संबंध में प्राप्‍त जानकारी अनुसार तहसील कार्यालय बनखेड़ी में पदस्‍थ आपरेटर से पद के अनुरूप कार्य के साथ-साथ रीडर का कार्य संपादित कराया जा रहा है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 22/07/2023 के अनुक्रम में म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 2-10/2012/सात-4 दिनांक 26/09/2023 द्वारा ऑपरेटर्स के पद का सहायक ग्रेड-3 के समकक्षता निर्धारित की गई है, तदनुसार कार्यरत कर्मचारियों से कार्यालयीन/प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा उपलब्‍धता अनुसार कार्य लिये जाते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शालाओं में मरम्मत व कंटेजेंसी मद की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

22. ( क्र. 1150 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा सभी प्राथमिक व माध्‍यमिक विद्यालय में मरम्मत व कंटेजेंसी मद में राशि रू. 25,000 या रू. 50,000 ''DidiGov'' एप से विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र सेन्धवा के माध्यम से जमा कि गई है। उन प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय का नाम दर्ज संख्या एवं कितनी राशि जमा की गई? (ख) विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र सेन्धवा के माध्यम से संबंधित संस्था के प्रधानपाठक व एक शिक्षक का लॉगीन पासवर्ड बनाकर संबंधित संस्था द्वारा फार्म को भुगतान करना था किन्तु विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र सेन्धवा से संबंधित संस्था के प्रधानपाठक से ओ.टी.पी. लेकर फर्जी बिल लगाकर भुगतान कर दिये गये है। आँनलाईन भुगतान किये गये कंप्यूटर का आई.पी. एड्रेस की जानकारी उपलब्ध कराये। संबंधित प्रधानपाठक व शिक्षक को लॉगीन पासवर्ड क्यों नहीं दिये गये है? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सेंधवा विकासखण्ड क्षेत्र में कुल शासकीय 423 प्राथमिक विद्यालय एवं 120 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 289 प्राथमिक विद्यालयों में राशि रू. 25000/- एवं 29 प्राथमिक विद्यालयों में रू. 50000/- तथा 50 माध्यमिक विद्यालयों में रू. 25000/- तथा 56 माध्यमिक विद्यालयों में 50000/- की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा मरम्मत व कंटेजेंसी मद में राशि डिजीगो एप से विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र सेंधवा के माध्यम से व्यय सीमा दी है। उन प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय का नाम दर्ज संख्या एवं कितनी राशि जमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ख) जनपद शिक्षा केन्द्र सेंधवा के द्वारा अवगत कराया गया है कि विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र सेंधवा के माध्यम से संबंधित संस्था के प्रधान पाठक व एक शिक्षक का लॉगिन पासवर्ड बनाकर संबंधित संस्था को प्रदाय किये गये थे। संबंधित संस्थाओं के प्रधान पाठक द्वारा स्वयं फर्मों से बिल बनाकर उनके लॉगिन पासवर्ड से बिलों का भुगतान किया गया। जनपद शिक्षा केन्द्र सेंधवा द्वारा किसी भी संस्था के फर्जी बिल बनवाकर शिक्षकों से ओ.टी.पी. लेकर भुगतान नहीं किये गये। संबंधित संस्थाओं के प्रधान पाठकों द्वारा स्वयं के लॉगिन पासवर्ड से अपनी सुविधा एवं कम्प्यूटर की उपलब्धता अनुसार बिलों का ऑनलाईन भुगतान किया गया। आईपी एड्रेस की जानकारी संधारित करने के बारे में शासन निर्देश न होने से आईपी एड्रेस की जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनपद शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों के लॉगिन पासवर्ड बनाकर उन्हें प्रदाय कर दिये गये थे।

खेत तालाबों का निर्माण

[जल संसाधन]

23. ( क्र. 1279 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में खेतों में सिंचाई हेतु पानी के उपलब्‍धता की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में कब से प्रचलन में है। हितग्राहियों/कृषिकों को योजना का लाभ किस प्रकार इस प्रक्रिया के तहत दिया जाता है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पन्‍ना जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी लागत से तालाबों एवं खेत तालाबों का निर्माण किन समक्ष अधिकारियों द्वारा स्‍वीकृ‍त किया गया। तालाब और खेत तालाबों का निर्माण किन एजेन्‍सि‍यों द्वारा कहां-कहां और कब-कब किया गया। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में निर्मित तालाबों/खेत तालाबों के निर्माणों को किन-किन तकनीकी अधिकारी के द्वारा उपयोगी माना गया और इनके निर्माण से कितनी भूमि की सिंचाई आंकलित की गई थी और वर्तमान में कितनी भूमि सिंचित हो रही है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) तालाबों/खेत तालाबों के कार्यों का निरीक्षण/भौतिक सत्‍यापन और कार्यों की माप एवं माप का सत्‍यापन तथा भुगतान की कार्यवाही किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा की गई। कार्यवार जानकारी दें? (ड.) क्‍या पन्‍ना जिले में तालाब और खेत तालाब निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें जनपद एवं जिला पंचायतों में प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ तो किन-किन शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

24. ( क्र. 1282 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले की पवई विधानसभा में वर्तमान में सिंचाई की कौन-कौन सी योजनायें संचालित है। इनसे कितने हेक्‍टर भूमि की सिंचाई होती है और भविष्‍य में कौन-कौन सी योजनायें प्रस्‍तावित है? (ख) क्‍या पवई विधानसभा अंतर्गत रैपुरा क्षेत्र में पतने नदी पर पटपरनाथ बांध वं पिपरिया कलॉ में जमुनहा नाला बांध, हरदुआ में कई बांध का‍ निर्माण काफी समय से प्रस्‍तावित है यदि हाँ, तो इन प्रस्‍तावित बांधों की स्थिति क्‍या है तथा इनका निर्माण कब तक कराया जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में क्‍या रैपुरा एवं हरदुआ क्षेत्र सिंचाई की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था न होने से अधिकतर किसान कृषि छोड़कर मजदूरी हेतु दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे है? यदि उपरोक्‍त बाधों का निर्माण हो जाता है तो किसानों को खेती करने में काफी सुविधा होगी। (घ) क्‍या कई तालाबों एवं बांधों की नहरें कच्‍ची है एवं कई नहरें टूटी-फूटी एवं क्षतिग्रस्‍त है? यदि हाँ, तो इन नहरों की मरम्‍मत का कार्य कब तक किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा 01 मध्यम एवं 65 लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है। योजनाओं से कुल 45,315 हेक्‍टेयर भूमि सिंचित होना प्रतिवेदित है। वर्तमान में 1252 हेक्‍टेयर रूपांकित सिंचाई के लिए 05 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा भविष्य में 2573 हेक्‍टेयर रूपांकित सिंचाई क्षमता के लिए 10 परियोजनायें प्रस्तावित है। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ, पतने नदी पर पटपरनाथ बांध, ग्राम पिपरियाकला में जमुनहा बांध एवं हरदुआ में कठई बांध प्रस्तावित है, सर्वेक्षण उपरांत पटपरनाथ बांध एवं जमुनहा नाला बांध विभागीय तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडानुसार असाध्य पाये गए। कठई बांध की डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही मैदानी स्‍तर पर प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। पलायन संबंधी कोई जानकारी प्रतिवेदित नहीं है। (घ) जी हाँ। यह सत्य है कि कई तालाबों की नहरें कच्ची बनी हुई है एवं वर्षा अवधि में रेनकट्स या क्षतिग्रस्त हो जाती है। सिंचाई के पूर्व आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य कराया जाकर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी प्रदाय किया जाता है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्‍त फसलों का मुआवजा

[राजस्व]

25. ( क्र. 1329 ) श्री रमेश प्रसाद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधान सभा क्षेत्र की नरवर-करैरा तहसीलों में ओलावृष्टि से किन-किन ग्रामों में फसलों का नुकसान व जनहानि हुई थी? (ख) जनहानि व फसलों में नुकसान कौन-कौन से ग्रामों में कितने किसानों का हुआ था? नाम व ग्राम सहित दी गई व मुआवजे की राशि सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ था? उन सभी किसानों का मुआवजा राशि का भुगतान हो गया या शेष है। उनको कब तक मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील करैरा के 47 ग्रामों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ तथा नरवर तहसील के 02 ग्रामों में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई है। ओलावृष्टि से जनहानि नहीं हुई है। ग्रामों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) ओलावृष्टि से जनहानि नहीं हुई है। करैरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील नरवर के 02 ग्रामों के 444 कृषक एवं करैरा तहसील के 47 ग्रामों के 22,000 कृषकों की फसलों को नुकसान हुआ है। जिनकी ग्रामवार व कृषकवार, राहत राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) तहसील करैरा के जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है उनमें से 4972 कृषकों के द्वारा बैंक खाता एवं आधार नम्‍बर प्रदान नहीं किये जाने से तथा तहसील नरवर में 397 कृषकों के द्वारा बैंक खाता नम्‍बर प्रदान नहीं किये जाने से भुगतान नहीं किया गया है। इनके अतिरिक्‍त सभी कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

माननीय पूर्व विधायकों के भूखण्‍ड आवंटन की जानकारी

[राजस्व]

26. ( क्र. 1373 ) श्री कामाख्या प्रताप सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले अंतर्गत अब तक कितने मानीय पूर्व विधायकों को आवास हेतु भूखण्‍ड आवंटित किया गया? यदि हाँ तो नाम क्‍या-क्‍या है, खसरा नं. सहित? भूमि आवंटन के क्‍या नियम थे? कितने के द्वारा स्‍वामित्‍व प्राप्‍त कर लिया गया है? किनका भूखण्‍ड स्‍वामित्‍व हेतु शेष है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भूमि आवंटित की गई है तो किस-किस के द्वारा व्‍यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। व्‍यावसायिक उपयोग में लिया जा सकता है? यदि नहीं, तो कब तक वसूली की कार्यवाही की जावेगी? (ग) किस-किस का भूखण्‍ड पर निवास बना? किन-किन पूर्व विधायकों को भूखण्‍ड आवंटन होने के पश्‍चात् भी स्‍वामित्‍व नहीं दिया गया है। कब्‍जाधारियों से आवंटित माननीय पूर्व विधायकों को कब्‍जाधारियों से रिक्‍त करवाया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

 

 

 

सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में लापरवाही

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 1394 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा सत्र 2023-24 में शासकीय माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जारी निर्देश क्रमांक-8368 भोपाल दिनांक 14-12-2023 की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, देवास, बड़वानी में पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्देशों के अनुरूप डी.पी.सी. के द्वारा जो कार्यवाही की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख एवं मूल नस्ति की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे? अभिलेख देखकर बताओ की किस-किस डी.पी.सी. के द्वारा सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया? (ग) अशोकनगर, देवास, विदिशा, शिवपुरी, बड़वानी जिले की चयनित शाला की सूची, स्वीकृत बजट की प्रति, चयनित शाला के प्रधान पाठक का नाम, मोबाइल नंबर और शालावार जिलेवार व्यय राशि के बिल एवं वाउचर एवं बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) शालावार, विकासखंडवार, जिलेवार कितनी शालाओं के प्रधान पाठकों के द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया गया और कार्यक्रम के प्रति उदासीनता बरती गई उनके नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं राशि खर्च नहीं करने का कारण देते हुए क्या ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी हाँ या नहीं? (ड.) क्या राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सत्र प्रारंभ होते ही विगत वर्ष की राशि को खर्च करने के आदेश जारी कर कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्यवाही की जावेगी या नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देश क्रमांक 8368 दिनांक 14.12.2023 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '1' पर है। (ख) जिला अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, देवास, बड़वानी डी.पी.सी. के द्वारा की गयी कार्यवाही के अभिलेख की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' पर है। (ग) जिला अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, देवास, बड़वानी जिले की चयनित शालाओं की सूची स्वीकृत बजट की प्रति आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर है। व्यय राशि के बिल वाउचर एवं बैंक स्टेटमेंट का संकलन किया जा रहा है। (घ) जिला अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, देवास, बड़वानी की शालाओं के प्रधान पाठकों के द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं करने वालों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' पर है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ड.) परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई सुविधा हेतु बैराज की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

28. ( क्र. 1398 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जि‍ले कि खातेगांव एवं कन्‍नौद तहसील के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ देने के लिए कितनी बैराज डेम कि मांग स्‍थानीय जनप्रतिनिधि‍यों द्वारा की गई है विभाग के पास कितनी प‍रियोजनाओं के प्रस्‍ताव एवं डी.पी.आर. विचाराधीन है? (ख) क्‍या विभाग के पास आमला, बुरूट बैराज, अड़डानिया बैराज, ननासा बैराज, सात बावडी बैराज, बडदा बैराज, किशनपुर बैराज, सुलगांव बैराज, विक्रमपुर बैराज, बण्‍डी बैराज कि स्‍वीकृति‍ हेतु प्रस्‍ताव लंबित है। (ग) क्‍या इन सिंचाई सुविधा से वंचित ग्रामों में इन बैराज डेम कि स्‍वीकृति से जल स्‍तर में बढ़ोतरी हो सकेगी, यदि हाँ तो कुल कितने हेक्‍टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की जा सकेगी। (घ) क्‍या विभाग आगामी समय में इन बैराज की स्‍वीकृति‍ करेंगा यदि हाँ तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट /span>अनुसार है। (घ) वर्तमान में स्‍वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव/प्रकरण की स्वीकृति

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 1412 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना में सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव/प्रकरण स्वीकृति हेतु विभाग/शासन के पास लंबित है? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें शासन/विभाग द्वारा कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? (ख) क्या विभाग में संविदा अधीक्षण यंत्री के पद में नियुक्त को दो-दो उच्च प्रभार के पद व वित्तीय प्रभार से पृथक करने एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जांच कराने बाबत् मजदूर संघ द्वारा कोई शिकायत शासन/विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेगी? (ग) श्री अशोक देहरिया कार्यपालन यंत्री वर्तमान में कहां पदस्थ है, उन्हें किस-किस कार्यालय व संस्था का प्रभार दिया गया है एवं इनके विरुद्ध आज दिनांक तक प्राप्त शिकायतें व उनमें की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (घ) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता सिवनी, जिला-सिवनी में पदस्थ अभियंता सहायक अभियंता के द्वारा की जा रही अनियमितता एवं हर्रई-बिजना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (केवलारी) जिला-सिवनी में की गई अनियमितता की जांच प्रदेश वरिष्ठ तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारी से कराने हेतु, मजदूर संघ द्वारा पत्र शासन/विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। प्रदेश के जिला-छिंदवाड़ा एवं नवीन जिला पांढुर्णा के सूक्ष्म सिंचाई हेतु छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना की स्वीकृति शासन पत्र दिनांक 02.03.2019 द्वारा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना की राशि रू.5,47,095.00 एवं सिंचित रकबा 1,90,500 हेक्टेयर की स्वीकृत है। पांढुर्णा विकासखंड अंतर्गत कोयलीखापा जलाशय योजना 468 हेक्टयर का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता स्‍तर पर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) श्री अशोक देहरिया कार्यपालन यंत्री, की मूल पदस्थापना कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल बैतूल है, किन्तु उक्त कार्यालय के प्रभार में नहीं, केवल उनका वेतन आहरण उक्त कार्यालय से आहरित होता है। वर्तमान में श्री अशोक देहरिया के पास अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल सिवनी, मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग सिवनी तथा मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग रीवा का अतिरिक्त प्रभार है। श्री अशोक देहरिया के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री प्रदीप पटेल द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को प्रेषित शिकायत रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा 115 सिवनी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत से संबंधित वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मुख्‍य अभियंता, सिवनी के पत्र दिनांक 21.10.2023 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-115 सिवनी को प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित है। इसके अतिरिक्त एक और शिकायत श्री प्रदीप पटेल, मजदूर संघ जिला-सिवनी के नामे प्राप्त हुई है। प्रमुख अभियंता स्‍तर पर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। श्री अशोक देहरिया के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री प्रदीप पटेल द्वारा सी.एम. मॉनिट ''डी'' प्रकरण क्रमांक-10138/ सी.एम.एस/पीयूबी/2024 दिनांक 24.04.2024 से शिकायत प्राप्‍त होना तथा प्राप्‍त शिकायत में प्रतिवेदन प्राप्‍त किया जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित है। (घ) जी हाँ। हर्रई-बिजना माइक्रो सिंचाई परियोजना में अनियमितता की जांच हेतु मजदूर संघ से शिकायती पत्र प्राप्‍त होना तथा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

30. ( क्र. 1418 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल में बाउण्ड्रीवॉल तथा मूलभूत सुविधायें लाईट, पानी शौचालय आदि की व्यवस्था है? कितनी स्कूलों में नहीं है? स्थान, विद्यालय के नाम सहित पृथक-पृथक विवरण देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्थित संस्थाओं के लिए मरम्मतीकरण कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के साथ ही अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु कब तक राशि उपलब्ध कराई जायेगी? (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एवं भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किए जायेंगे? (घ) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा के अन्तर्गत कितने सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक के कितने पद स्वीकृत है कितने कार्यरत है और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख) मरम्‍मत, बाउण्‍ड्रीवाल निर्माण एवं अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण कार्यों के लिए जिलों से प्राप्‍त प्रस्‍ताव अनुसार वित्‍तीय वर्ष में योजना अंतर्गत उपलब्‍ध आवंटन की सीमा में नियमानुसार राशि आवंटित की जाती है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नवीन भवन निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है। पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तालाब एवं नहर निर्माण

[जल संसाधन]

31. ( क्र. 1421 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा अंतर्गत में कुल कितने और कौन-कौन से तालाब/जलाशय कहाँ-कहाँ निर्मित हैं ग्राम पंचायतवार सूची देवें और इनका कितना-कितना क्षेत्रफल और कैचमेंट क्षेत्र हैं? (ख) कितने ग्राम पंचायत में नहर निर्माण हुआ है? कितने के ग्राम में नहीं हुआ है? कितने ग्राम पंचायत नहर बनाने के लिए खुदाई कर दिये पर बनाई नहीं गई? नहर के द्वारा कितने ग्राम में कितने हेक्‍टेयर भूमि सिंचित की जा रही है? नहरों की मरम्मत और सुधार के विगत 03 वर्षों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से कब-कब किये गये वर्षवार देवे और वर्तमान में क्या कार्य कराये जाने की आवश्यकता है? (ग) तालाबों की गहरीकरण के लिए वर्ष 2021-22 तक कितनी राशि का आवंटन हुआ? विधानसभा क्षेत्र सेंधवा के अंतर्गत किन-किन ग्रामों को नहर से जोड़े जाने का प्रस्ताव है? कितने ग्रामों को जोड़ दिया है ओर कितने ग्राम बाकी है? ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन संभाग बड़वानी के अधीन विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत कुल 13 तालाब/जलाशय निर्मित होना प्रतिवेदित है। ग्राम पंचायतवार, योजनावार क्षेत्रफल और कैचमेन्‍ट एरिया की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 27 ग्राम पंचायतों में नहरों का निर्माण किया जाना प्रतिवेदित है। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 153 ग्रामों में से विभाग द्वारा निर्मित तालाबों से 30 ग्रामों में नहरों का निर्माण किया गया है जिससे 6,423 हेक्‍टर भूमि में सिंचाई की जा रही है तथा प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त 02 योजनाओं से 05 ग्राम पंचायतों की 06 ग्रामों की 1605 हेक्‍टर भूमि में नहरों से सिंचाई की जाना प्रस्‍तावित है। कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिनमें नहर निर्माण हेतु खुदाई कर दी गई है किन्‍तु बनाई नहीं गई है। नहरों की मरम्‍मत एवं सुधार हेतु विगत 03 वर्षों में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अत: किये गये व्‍यय की जानकारी निरंक है। वर्तमान में प्रस्‍तावित आवश्‍यक कार्यों की सूची का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्र-अ'' एवं '''' अनुसार है। (ग) तालाबों के गहरीकरण के लिये वर्ष 2021-22 तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई है विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत जल संसाधन विभाग के निर्मित तालाबों एवं स्‍वीकृति प्राप्‍त तालाबों से कमाण्‍ड क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के अतिरिक्‍त अन्‍य ग्रामों को नहर से जोड़े जाने का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। योजनावार/ ग्रामवार सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्र अ'' एवं '''' में है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

जल संसाधन विभाग के कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

32. ( क्र. 1422 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग के द्वारा विधानसभा सेंधवा में वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं? कार्य का नाम, कार्य स्वीकृति का क्रमांक/दिनांक, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक, एजेंसी का नाम, व्यय की गई राशि, कार्य की अद्यतन स्थिति की ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कितने कार्यों की सी.सी. जारी की जा चुकी है? सी.सी. की छायाप्रति उपलब्ध करावेंl (ग) क्या संबंधित एजेंसी के द्वारा राशि आहरण कर ली गई हैं किन्तु मौका स्थल पर कार्य अधूरा है? यदि हाँ, तो विभाग के द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करवाए? (घ) सेंधवा विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बेराज निर्माण किया गया? कितने पूर्ण ओर कितने अपूर्ण है ओर कितने अप्रारम्भ है? वर्षवार जानकारी देवें? प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) में उल्लेखित संरचनाओं में निजी भूमि कितनी-कितनी अधिग्रहण की जा रही है? प्रत्येक बेराज निर्माण के लिए कितनी राशि प्रशासकीय स्वीकृति‍ जारी की गई? बैराज निर्माण गुणवत्तापूर्वक ना होने की स्थिति में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई निरीक्षण रिपोर्ट एवं गुणवत्तापूर्वक होने का प्रमाण की जानकारी उपलब्ध करावे?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जल संसाधन विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 07 कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होने से सी.सी. जारी नहीं की गई है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, सम्बंधित एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों के विरूद्ध ही राशि का आहरण किया गया है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) सेंधवा विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 06 बैराजों का निर्माण कार्य किया जा रहा है इनमें से 01 पूर्ण, 03 प्रगतिरत एवं 02 अप्रारंभ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' एवं '' अनुसार है। गुणवत्ता परीक्षण का परिणाम पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक (पृ.1से 53) अनुसार है।

वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम की जानकारी

[राजस्व]

33. ( क्र. 1426 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा में कितने वन ग्राम है और कितने राजस्व ग्राम घोषित है ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें? ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत वनग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने पर ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ शासन की विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत दिया जा सकता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में निवासरत लोगों को बिजली, पानी एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधा प्रदान करने का दायित्व किसका है? (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव शासन/जिला स्तर पर विचाराधीन हैं? ग्रामों के नाम की सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करने का आदेश जारी किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा के सामान्‍य वन मंडल सेंधवा अंतर्गत कुल 19 वन ग्राम स्थित है। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट '''' अनुसार है। जी हाँ मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। (ख) जी हाँ। वन ग्रामों में निवासरत लोगों को बिजली, पानी एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्‍व वन विभाग का है। (ग) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 19 वन ग्रामों को राजस्‍व ग्राम घोषित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्रामों के नाम की सूची संलग्न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (घ) उक्‍त वन ग्राम को राजस्‍व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं हैl

परिशिष्ट - "चालीस"

 

सात धारा घाट का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

34. ( क्र. 1439 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल सात धारा घाट ग्राम खरपडिया में पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए पक्की सड़क, सीढ़ी निर्माण, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण कार्य हेतु कोई प्रस्ताव पास कर पर्यटन घोषित किया जायेगा? (ख) उक्त स्थान में विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें पर्यटकों को दी जा रही हैं एवं उक्त क्षेत्र में विभाग के कितने कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिवहन विभाग में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती

[परिवहन]

35. ( क्र. 1454 ) श्री जगन्‍नाथ सिंह रघुवंशी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय-ग्वालियर के आदेश द्वारा आउटसोर्स-एजेंसियों को आदेशित किया गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी आदेश की प्रति देवें? एवं 2021-22 से लेकर कितने-वर्षों तक इस एजेंसी को ही कार्य दिया गया है? उससे संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज देवें? कंपनी के साथ किए गए एग्रीमेंट की कॉपी भी देवें? (ख) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर के कुल कितने जिलों में इस एजेंसी ने कार्य किया है, किस-किस वर्ष किया है, नियोजित किए गए सिक्योरिटी गार्ड का पूरा बायोडाटा, उसकी फोटो, मोबाइल नंबर और उसके साथ किए गए अनुबंध की प्रति देवें? नियोजन के समय अवधि में उसका निवास का पता क्या था? मकान मालिक का प्रमाण पत्र देवें? (ग) नियोजन की अवधि में सिक्योरिटी गार्ड की कार्यालय में उपस्थिति किस प्रकार दर्ज की जाती थी? दर्ज उपस्थित का अभिलेख देवें, नियोजन अवधि में लिए गए अवकाश, उसकी स्वीकृति, से संबंधित अभिलेख जहां जिस स्थान पर भी हैं उपलब्ध करावें? कुल कितने सिक्योरिटी गार्ड को हटाया गया और उनके स्थान पर नए लगाए गए उसकी भी जानकारी दी जावे? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित एजेंसी और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण के जिले में किस-किस एजेंसी को कार्य दिया गया था, उनके नाम और आज दिनांक तक एजेंसियों को किया गया भुगतान एजेंसीवार, जिलावार, कर्मचारीवार जानकारी देवें? (ड.) क्या प्रश्‍नांश (ग) में वांछित दस्तावेज नहीं देने पर विभाग, सिक्योरिटी सर्विस, डी.टी.ओ., आर.टी.ओ. के द्वारा आपराधिक-षड़यंत्र की जांच के आदेश जारी करेंगा या नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में साफ-सफाई तथा सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु आउटसोर्स-एजेंसियों को अनुबंधित किया गया है। वर्ष 2021-22 से प्रश्‍नावधि तक परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर द्वारा जारी कार्य आदेश एवं कार्य वृद्धि आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ-1, अ-2 अनुसार है। परिवहन आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा आउटसोर्स एजेंसियों के साथ निष्पादित एग्रीमेंट की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ग्वालियर स्वयं में एक ही जिला कार्यालय है। इसके अंतर्गत कोई अन्य जिला कार्यालय नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नियोजित सिक्योरिटी गार्ड की उपस्थिति चयनित आउटसोर्स एजेंसी द्वारा ली जाती है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में एजेंसी द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। आउटसोर्स कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति आउटसोर्स एजेंसी द्वारा की जाती है, विभाग द्वारा नहीं की जाती है। सिक्योरिटी गार्ड को हटाने एवं लगाने का अधिकार आउटसोर्स एजेंसी को है, विभाग को नहीं। (घ) परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी का नाम एवं उन्हें भुगतान की गई राशि का जिलावार पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द-1 तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी एवं उन्हें भुगतान की गई राशि का जिलावार पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- द-2 अनुसार है। आउटसोर्स एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा नहीं। (ङ) वांछित दस्तावेज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अमानक औषधियों पर रोक

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

36. ( क्र. 1484 ) श्री बाला बच्चन : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पब्लिक हेल्‍थ कार्पोरेशन लिमिटेड (MPPHSCL) भोपाल से दिनांक 20/02/2024 को पत्र क्रमांक 1401/एफ 473/2022 एवं 1406/एफ 483/22 जारी कर दो अलग-अलग औषधियों के गुणवत्‍ता हेतु खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल द्वारा गुणवत्‍ता परीक्षण रिपोर्ट क्रमांक क्रमश: 50N दिनांक 01/12/22 एवं 38N दिनांक 31/10/2022 को अमानक घोषित करने के उपरांत भी MPPHSCL द्वारा इनके उपयोग पर तत्‍काल रोक क्‍यों नहीं लगाई गई? इसमें पत्र जारी करने में विलंब क्‍यों हुआ? (ख) किन-किन जिलों में उक्‍त अमानक औषधियों का वितरण क्‍यों किया गया? शासकीय लैब से रिपोर्ट आने की ति‍थि से प्रदायकर्ता फर्म को ब्‍लैक लिस्‍ट करने में 400 दिन क्‍यों लगाए गये? (ग) उपरोक्‍तानुसार ब्‍लैक लिस्‍ट करने में विलंब एवं जांच रिपोर्ट को रोककर रखने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग ने उन पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की? इन पर कार्यवाही कब तक की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) संबंधित क्रयकर्ता प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के अमानक बैचों की सूचना प्रेषित किए जाने उपरांत मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तत्काल प्रभाव से पत्र जारी कर रिपोर्ट क्रमांक क्रमशः 50 N दिनांक 01/12/22 एवं 38 N दिनांक 31/10/2022 में उल्लेखित औषधियों के बैचों का प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयोग एवं वितरण पर भौतिक रूप से एवं ''एम.पी.औषधि'' सॉफ्टवेयर में तत्काल रोक लगा दी गई थी। विलंब से पत्र जारी करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रदेश में प्रत्येक बैच की Third Party NABL Test Report के मानक गुणवत्ता परीक्षण रिपार्ट के आधार पर ही दवा वितरण किया गया है। औषधि के बैच को अमानक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोका गया है जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में अमानक दवाओं के वितरण का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा शर्तानुसार शासकीय प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त औषधियों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट को अंतिम एवं निर्णायक मानते हुए ही कार्यवाही की गई है। शासकीय प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्ट क्रमांक क्रमशः 50 N दिनांक 01/12/22 एवं 38 N दिनांक 31/10/2022 के अंतर्गत औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट निर्णायक न होने के कारण नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल से विभिन्न किए गये पत्राचार उपरांत दिनांक 05 फरवरी, 2024 को MP-FDA द्वारा MPPHSCL को प्रेषित निर्णायक रिपोर्ट/ स्पष्ट अभिमत के आधार पर उक्त औषधियों के बैच अमानक होने पर निविदा शर्तानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 20 फरवरी, 2024 को ब्लेक लिस्ट/डीबार किया गया। कोई विलंब नहीं किया गया है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भैसदेही में सिंचाई जलाशयों की लाइनिंग

[जल संसाधन]

37. ( क्र. 1516 ) श्री महेन्‍द्र केशरसिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भैसेदही के विकासखण्ड भैसदेही, आठनेर, भीमपुर में कौन-कौन से बांध (जलाशय) है? (ख) क्या इन जलाशयों से किसानों को पानी मिले इस हेतु नहरें बनाई गई है? (ग) यदि हाँ तो इनमें से कौन-कौन सी नहरे पक्की (सीमेंटीकृत) है? ">(घ) क्या कच्ची नहरों को पक्की करने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ तो इन नहरों को कब तक पक्की (सीमेंटीकृत) किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) बैतूल जिले में विधानसभा क्षेत्र भैसदेही के विकासखंड भैसदेही एवं भीमपुर में कुल 34 बांध निर्मित है जिनमें से 25 योजनाएं नहर सहित है एवं 09 योजनाएं नहर रहित है। जिनकी सूची संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी हाँ। (ग) 11 जलाशयों की नहरे पक्की (सीमेंटीकृत) है एवं 14 जलाशयों की नहरें कच्ची होना प्रतिवेदित है। (घ) जी नहीं, आवश्यकतानुसार कच्ची नहरों का सीमेन्टीकरण कराया जाता है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

ग्राम तुरनाल में प्राचीन पाँच लड्डू स्‍थान का डूबना

[संस्कृति]

38. ( क्र. 1523 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतिम छोर पर माँ नर्मदी नदी के किनारे स्थित प्राचीन ग्राम तुरनाल में नर्मदा नदी में पत्‍थरों पर गोलाई में लड्डू के आकार के बने हुए प्रतीक उपस्थित है जिसके बारे में यह धारणा है कि भगवान परशुराम ने इस स्‍थान पर अपनी माँ रेणुका जी का श्राद्ध किया था? (ख) यह कि वर्ष में आठ माह यह स्‍थान दर्शन हेतु खुला रहता है क्‍योंकि नर्मदा नदी का जल स्‍तर कम रहने के कारण पांच लड्डू आकृति के लोग दर्शन पूजन कर पाते है किंतु वर्तमान में हण्डिया बैराज परियोजना का कार्य प्रारंभ होने से आगामी 1 से 2 वर्षों में यह स्‍थान पूर्णता जलमग्‍न हो जावेगा। (ग) विभाग ने पूर्व में इस स्‍थान पर पर्यटन केन्‍द्र के विकास के लिये आश्‍वासन दिया है किंतु आगामी समय में इस स्‍थान एवं आकृति को नदी के तट पर विस्‍थापित करने की विभाग के पास कोई ठोस योजना है?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं।

हरणगांव तहसील निर्माण की स्थिति

[राजस्व]

39. ( क्र. 1524 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले कि खातेगांव तहसील के आदिवासी बाहुल्‍य हरणगांव (टप्‍पा) क्षेत्र के गांवों में प्रशासनिक एवं राजस्‍व संबंधी कार्यों की दृष्टि से विभाजित करके नवीन हरणगांव तहसील बनाने की सूचना का प्रकाशन 18 अगस्‍त 2023 को राजस्‍व विभाग के माध्‍यम से म.प्र. के राजपत्र में हो चुका है। (ख) क्‍या सूचना के प्रकाशन के लगभग 9 माह व्‍यतीत होने के पश्‍चात भी अभी तक तहसील निर्माण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है यदि हाँ तो वर्तमान में हरणगांव तहसील निर्माण की क्‍या स्थिति है? (ग) क्‍या इस नवीन हरणगांव तहसील के बन जाने से लोगों को अपने राजस्‍व संबंधी कार्यों के लिए 50 कि.मी. की दूरी तय करके खातेगांव नहीं जाना पड़ेगा जिससे समय और धन की बचत होगी (घ) यदि हरणगांव तहसील के निर्माण में कोई तकनीकी एवं वित्‍तीय समस्‍या नहीं है तो यह तहसील कब से अस्तित्‍व में आने की संभावना है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्‍टर से प्राप्‍त प्रस्‍ताव का परिक्षण कर 30 दिवसीय प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे आपत्तियां प्राप्‍त किये गये। उक्‍त प्रस्‍ताव को वित्‍त विभाग के अभिमत उपरांत कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त की अध्‍यक्षता में प्रशासनिक इकाइयों के गठन/ पुनर्गठन हेतु गठित समिति की बैठक के समक्ष विचारण हेतु रखा जाना है। परीक्षण उपरांत राज्‍य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। (ग) इस बिंदु पर सरकार द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है। उल्‍लेखनीय राजस्‍व संबंधी अधिकांश मामले अब ऑनलाईन पद्धति में किये जाते है। (घ) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

संस्‍थाओं को कितने और किस मद से शुल्‍क की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

40. ( क्र. 1548 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के (1) शा.उ.मा. विद्यालय सितलहा, (2) शा.उ.मा.वि. माडल जवा, (3) शा.उ.मा.वि जवा, अम्‍दबा, पुरौना में वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक वर्षवार, कक्षावार, जातिवार छात्र संख्‍या क्‍या थी तथा उक्‍त संस्‍थाओं को शुल्‍क के माध्‍यम से वर्षवार कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा छात्र संख्‍या के अनुपात में कितनी राशि प्राप्‍त होना चाहिये? उक्‍त संस्‍थाओं को शासन/विभाग/विधायक/सांसद निधि से व अन्‍य मदों से कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रमांक एक में अंकित विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य की पदस्‍थापना कब हुई? उसका मूलपद क्‍या है क्‍या उक्‍त प्रभारी प्राचार्य इसके पूर्व बालक सिरमौर में प्राभारी प्राचार्य तथा इसके पूर्व बी.आर.सी. मऊगंज के प्रभार में था? उक्‍त पदस्‍थापनाओं में कुल कितनी शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्‍त हुई, शिकायतों पर कब जांच कराई गई, क्‍या कार्यवाही हुई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का प्रभारी प्राचार्य किस अवधि से किस अ‍वधि तक बी.ई.ओ. जवा के प्रभार में था? किन-किन सहायक अध्‍यापक/शिक्षकों को मनचाही शाला में पदस्‍थापना आदेश जारी किया है? आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें। प्रश्‍न दिनांक तक अतिथि शिक्षक कर्मचारी उपस्थिति पंजी की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) यदि प्रश्‍नांश (क), (ख) व (ग) सही है तो विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1 पर है। शासकीय उ.मा.वि. जवा नाम की संस्था जिले में संचालित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार है। (ग) दिनांक 19.1.2024 से 18.5.2024 तक। पदस्थापना नहीं अपितु शैक्षणिक व्यवस्था की गई थी संलग्नीकरण एवं कार्यमुक्ति आदेश की प्रतियाँ पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। सत्र 2023-24 की अतिथि शिक्षक उपस्थिति पंजी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- 4 पर हैं। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक/माध्‍यमिक शालाओं में दर्ज संख्‍या

[स्कूल शिक्षा]

41. ( क्र. 1578 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बैतूल जिले में ऐसे प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालय हैं जिनमें बच्‍चों की दर्ज संख्‍या 20 से कम है? (ख) यदि हाँ, तो कितने? (ग) क्‍या इन विद्यालयों को समीप के विद्यालयों में एकीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इन विद्यालयों का एकीकरण कर अतिशेष शिक्षकों को आवश्‍यकतानुसार शालाओं में पदस्‍थ किया जाएगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) बैतूल जिले में 273 शासकीय प्राथमिक एवं 11 शासकीय माध्‍यमिक विद्यालय है। (ग) एवं (घ) नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 एवं स्‍वीकृत शाला के प्रावधानानुसार एकीकृत करने के निर्देश है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नीति विरुद्ध शिक्षकों का स्थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 1594 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2023 में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक के कुल कितने स्थानांतरण किये गये? वर्गवार स्थान सहित बतायें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शिक्षकों में निलंबित शिक्षकों के भी स्थानांतरण किये गये थे? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित निलंबित शिक्षकों का निलंबन की अवधि में स्थानांतरण किया जा सकता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उन शिक्षकों को कहां स्थापना दी गई है? (घ) क्या यह भी सही है कि स्थानांतरण किये गये अधिकांश स्थानांतरित शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय ने नीति विरूद्ध मानते हुए आदेशों पर रोक लगाई थी? यदि हाँ, तो नियम विरूद्ध स्थानांतरणों के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एक माध्यमिक शिक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह परमार का ऑनलाईन स्थानांतरण निलंबन की जानकारी पोर्टल पर दर्शित न होने के कारण हुआ था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) स्थानांतरित शिक्षकों में से 32 शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में स्थानांतरण को नीति विरूध नहीं माना है अपितु स्थानांतरण आदेश पर स्थगन प्रदान करते हुए 29 याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन निराकरण के निर्देश दिये गये है तथा 03 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि से तत्‍काल अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

43. ( क्र. 1640 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मैहर जिले की अमरपाटन विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम पंचायत बर्रेह बड़ा जनपद पंचायत अमरपाटन में 250 हरिजन-आदिवासियों को जमीन आवंटन हेतु रजिस्‍ट्रेशन कराये गये थे? ग्राम सभा दिनांक 12.08.2021 को प्रस्‍तावित किया गया था कि आराजी नं. 359/1 आराजी नं.20 एवं 23/2 शासकीय आबादियों को आबादी आवास में सुरक्षित कराकर गरीब हरिजनों/आदिवासियों को आवंटन कराया जाये? (ख) वर्तमान सरपंच ने ग्राम सभा दिनांक 02.10.2022 को अरा.नं.152 को आवास में सुरक्षित रखने प्रस्‍ताव जारी किया है जबकि 152 में शेष रकबा खाली नहीं है क्‍या अराजी नं. 152 में मुक्तिधाम, दगपौण्‍ड, छोटा तालाब, दो बड़े तालाबों का निर्माण है एवं अन्‍य क्‍या-क्‍या निर्माण है? सूची दें। (ग) वर्तमान सरपंच एवं अन्‍य दबंगों के द्वारा शासकीय आराजी नं. 20 एवं 23/2 चौहान टोला बर्रेह बड़ा एवं शासकीय आराजी क्र. 359/1 बर्रेह बड़ा रोड के किनारे अवैध अतिक्रमण किया है? कब तक अतिक्रमण हटाया जायेगा? (घ) आम जनता बर्रेह बड़ा जनपद पंचायत अमरपाटन ने एस.डी.एम. अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन दिया जो 11.05.2023 को रिसीव हुआ है पर प्रश्‍नतिथि तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु की गई? सभी जारी आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से जारी पत्रों की एक-एक प्रति दें? क्‍या राज्‍य शासन उक्‍त अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कब तक क्‍या करेंगा? विवरण दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत बर्रेह बड़ा जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत मात्र 39 हरिजन एवं आदिवासी व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु रजिस्ट्रेशन कराये गये थे। (ख) .नं. 152/1 रकबा 8.466 हे. में निम्नानुसार संरचनाएं निर्मित हैं :- 1- मुक्तिधाम 2- डग पौंड 3- दो बड़े तालाब 4- कचरा संग्रहण स्थल 5- गौशाला व चरनोई 6- पानी की टंकी (अधूरा निर्माण) (ग) अवैध अतिक्रमण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) आम जनता बर्रेहबड़ा के आवेदन दिनांक 11.05.2023 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा तहसीलदार अमरपाटन को प्रेषित किया गया जिसमें तहसीलदार अमरपाटन के न्यायालय में कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नर्सिंग कॉलेज में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

44. ( क्र. 1641 ) डॉ. राजेन्‍द्र कुमार सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताओं संबंधी प्रकरण सामने आने के बाद किन-किन स्थानों के, किस-किस नाम के कॉलेज, किन-किन कारणों से, अपात्र‎‫‎ पाये गये? इन कॉलेजों को राजस्‍व‍ विभाग एवं मेडीकल वि.वि. के किन-किन नाम/पदनामों ने एन.ओ.सी. स्थल का भौतिक निरीक्षण कर कब-कब जारी की थी? प्रकरणवार सूची दें। (ख) नर्सिंग कॉलेजों में किस-किस अन्य टीमों ने निरीक्षण कर अपनी अनुशंसा भोपाल/दिल्ली/अन्य स्थान भेजी? टीम के सदस्यों के नाम एवं पदनाम दें? 01-04-2018 से प्रश्‍नतिथि तक के समयानुसार जानकारी कॉलेजवार उपलब्ध कराये? (ग) शासन प्रश्‍न तिथि तक किस-किस नाम, पदनाम को किस-किस कारण से नोटिस जारी कर रहा है? प्रकरणवार/राजस्‍व/मेडिकल यूनिवर्सिटीवार/अन्य टीमवार जानकारी एवं दस्‍तावेज उपलब्ध करायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) माननीय उच्‍च न्‍यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 1080/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 के अनुसार 66 नर्सिंग महाविद्यालय Unsuitable पाए गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। इन कालेजों के लिए निरीक्षण दल में सम्मिलित राजस्‍व विभाग के निरीक्षणकर्ताओं की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। डी.एम.ई. द्वारा गठित महाविद्यालय के निरीक्षणकर्ताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है(ख) नर्सिंग महाविद्यालय के निरीक्षण दल में सम्मिलित सदस्‍यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है(ग) गलत निरीक्षण करने वाले निरीक्षणकर्ताओं को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है

प्राचार्य पदों की पद पूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

45. ( क्र. 1667 ) श्री अरूण भीमावद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में संचालित है? संख्या देवें तथा कितने विद्यालयों में प्राचार्य पदस्थ है तथा शेष कितने प्राचार्य पद रिक्त है? संख्या देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्त शालाओं में उच्च प्रभार पदोन्नति जारी है यदि हाँ, तो उच्च प्रभार से कितने रिक्त पद पूर्ति की गई? यदि नहीं, तो? (ग) भविष्य में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य की पद पूर्ति के क्या प्रस्ताव है? क्या नया शिक्षण सत्र 2024-25 में पदों की पदपूर्ति होगी? कृपया समयाविधि बतलाने का कष्‍ट करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शाजापुर जिले में 66 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। 04 संस्थाओं में नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं। 10 संस्थाओं में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से प्राचार्य पदस्थ हैं। शेष 52 संस्थाओं में पद रिक्त होने से प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं। (ख) उच्च पद प्रभार सतत् प्रक्रिया है। अद्यतन उतरांश (क) अनुसार पद पूर्ति की गई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

हाईस्‍कूलों को हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूलों में उन्‍नयन

[स्कूल शिक्षा]

46. ( क्र. 1668 ) श्री अरूण भीमावद : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित हाईस्‍कूलों को हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालय में उन्‍नयन करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो भविष्‍य में कितने विद्यालयों का उन्‍नयन होना है? शाला उन्‍नयन करने के क्‍या मापदंड है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या शाजापुर जिले की शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शाला हाई स्‍कूल निपानिया डाबी जिसके आस-पास 12 कि.मी. के दायरे में कोई शासकीय हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालय संचालित नहीं है एवं जिसमें अत्‍यधिक छात्र संख्‍या है एवं जनसंख्‍या की दृष्टि से बढ़ा क्षेत्र है तो भी हायर सेकेण्‍ड्री विद्यालय में उन्‍नयन किया जाना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या शाजापुर विधानसभा अंतर्गत संचालित हाई स्‍कूलों का भी उन्‍नयन हायरसेकेण्‍ड्री में होना है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से विद्यालय और कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22.06.2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-2/2021/20-2 दिनांक 12 जुलाई 2021 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 2.2 अनुसार सी.एम. राइज योजना संचालित होने के कारण राज्य बजट अन्तर्गत कोई नया विद्यालय आरंभ नहीं किया जाएगा। उन्नयन के मापदण्ड की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) शासकीय हाईस्कूल निपानिया डाबी से 10 किलो मीटर दूरी पर शासकीय उ.मा.वि. पनवाड़ी एवं शासकीय उ.मा.वि. डॉ. भीमराव अम्बेडकर सी.एम. राइज गुलाना जिला शाजापुर संचालित है। उतरांश (क) अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल की जानकारी

[राजस्व]

47. ( क्र. 1712 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 1131 दिनांक 12.02.2024 में बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों से संबंधित चाही गई जानकारी संकलित कर ली गई हो तो उपलब्‍ध करवाएं, कौन सी जानकारी किन कारणों से संकलित नहीं की गई वह कब तक संकलित कर ली जावेगी बतावें। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन राजस्‍व विभाग ने राज्‍य में बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़ चट्टान, घास, चरनोई, चारागाह, गोचर मद में कितनी-कितनी भूमि वर्ष 1965 से 2020 तक किस-किस वर्ष में होना प्रतिवेदित या प्रकाशित किया है? (ग) राजस्‍व विभाग द्वारा वर्ष 1965 वर्ष 2020 तक प्रतिवेदित बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान मद में दर्ज कितनी जमीनों की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) के समक्ष भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की जांच/कार्यवाही वर्तमान में लंबित है जिलेवार बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जंगल मद में दर्ज जमीनों की जानकारी

[राजस्व]

48. ( क्र. 1713 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजस्‍व मंत्रालय राजस्‍व विभाग भोपाल ने सर्वोच्‍च अदालत की सिविल याचिका क्रमांक 202/95 के संबंध में वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों की जानकारी संकलित कर सी.ई.सी. में आवेदन क्रमांक 513 एवं अदालत में आई.ए. क्रमांक 791-792 प्रस्‍तुत किया? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में किस जिले से कितनी बड़े झाड़ के जंगल एवं कितनी छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों की जानकारी मंत्रालय को प्राप्‍त हुई, उसमें से कितनी जमीनों के संबंध में सी.ई.सी. ने वेदन क्रमांक 513 में क्‍या आदेश दिया, अदालत ने आई.ए. क्रमांक 791-792 में क्‍या आदेश कितनी जमीनों बावत् दिया? (ग) बड़े, झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों से संबंधित वर्ष 1988 से ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) के समक्ष भा.व.अ. 1927 की धारा 5 से 19 तक की लंबित जांच एवं धारा 4 में अधिसूचित वनखण्‍डों को वर्किंग प्‍लान में शामिल किए जाने की जानकारी वर्ष 2001 एवं 2002 में संकलित नहीं करवाए जाने का क्‍या कारण? (घ) यह जानकारी कब तक संकलित करवाकर प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करवाई जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज दतिया की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

49. ( क्र. 1821 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मेडीकल कॉलेज दतिया में सफाई कार्य, सुरक्षा कार्य, आपरेटिंग कार्य, मैस एवं केंटीन कार्य हेतु किन-किन एजेंसियों को कार्य आवंटित किया गया है उक्त एजेंसियों में कौन-कौन कर्मचारी काम कर रहे हैं 01 अप्रैल 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी टेंडर दस्तावेज एवं कर्मचारियों की सूची उनके पद एवं मिलने वाले वेतन इस आशय के साथ की '' पेमेंट किया जाता है अथवा नगद भुगतान किया जाता है? (ख) उक्त कॉलेज में दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या/span>क्या सामग्री क्रय की गई, क्रय एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी के नाम/ पद एवं सामग्री के बिल वाउचर एवं केश बुक की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या उक्त कॉलेज में गाड़ियां किराये से लगाई गई है यदि हाँ, तो गाड़ियों के नाम, गाड़ी मालिक का नाम एवं मासिक किराये की जानकारी टेंडर दस्तावेज सहित सूची उपलब्धं कराई जावे। (घ) क्या बिना टेक्सी परमिट की गाडि़यां, बिना टेंडर के एजेंसियों को कार्य का आवंटन तथा बाजार मूल्य से अधिक राशि में सामग्री क्रय करने का, नियम विरूद्ध कार्य यहां के प्रबंधन द्वारा किया गया है, यदि नहीं, तो संपूर्ण प्रकरण की जांच कराई जावे और यदि हाँ, तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) मेडिकल कॉलेज दतिया में सफाई कार्य, सुरक्षा कार्य, ऑपरेटिंग कार्य संचालन हेतु संस्‍था की स्‍थापना से आज दिनांक तक भारत सरकार के उपक्रम HLL lnfratech Services LTD को अधिकृत किया गया हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार हैं। ई-टेण्‍डर के माध्‍यम से कैंटीन का कार्य दिया गया हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में समाहित हैं01 अप्रैल 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में समाहित हैं। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा किया जाता हैं। (ख) क्रय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -2 के पृष्‍ठ क्रमांक 2A-1 से 16 अनुसार हैं। बिल वाउचर से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 के पृष्‍ठ क्रमांक 2B-1 से 38 अनुसार हैं। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार हैं। (घ) जी नहीं। नियमानुसार समस्‍त संबंधित कार्य कराये गये हैं।

शिक्षकों को क्रमोन्नति योजना में सम्मि‍लित किया जाना

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 1834 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रं. 3606/2020/20-1/1732 दिनांक 05/10/2023 को जिला इंदौर एवं जिला देवास अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सहायक शिक्षक एवं उच्च क्षेणी शिक्षक संवर्ग की भाँति क्रमोन्नती योजना में सम्मिलित करने की योजना के आदेश को अमल में लाने में कितना समय लगेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आदेश को लगभग 7 माह बाद भी अमल में क्यों नहीं लाया जा सका है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? आदेश को अमल में लाने के लिए संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य में किस-किस की क्या-क्या जिम्मेदारी है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आदेश को अमल में नहीं लाने के लिए किस अधिकारी/कर्मचारी की उदासीनता हैं? आदेश को अमल में लाने में हो रही देरी से शिक्षकों को हुए विलम्ब के कारण क्या उनको आदेश दिनांक से एरियर का भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो आदेश अमल में आने के कितने दिनों में आदेश पर अमल कब तक हो जाएगा?
परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) इन्दौर जिलान्तर्गत 12 वर्ष उपरांत 327 एवं 24 वर्ष उपरांत 259 तथा देवास जिलान्तर्गत 12 वर्ष उपरांत 391 एवं 24 वर्ष उपरांत 91 प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्‍नत वेतनमान का लाभ दिया गया है। क्रमोन्‍नति का लाभ एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार लाभ दिया गया है। अतः प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेषांश संकुल प्राचार्य स्तर से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षकों को संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश (क) एवं () के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

पारित आदेश के तहत कार्यवाही करना

[स्कूल शिक्षा]

51. ( क्र. 1921 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा मा. उच्च न्यायालय इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 4590/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 का पालन करते हुये आयुक्त, निःशक्तजन कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 300, भोपाल, दिनांक 08.04.2024 को नस्तीबद्ध किया जायेगा? अवगत करावें। (ख) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र सत्र 2012 तथा आयुक्त, निःशक्तजन, भोपाल के पत्र 2015 के द्वारा निःशक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन तथा मेडिकल बोर्ड राजगढ़ से अभिमत एवं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से अभिमत लिया जा चुका है एवं प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 4590/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के द्वारा किसी भी प्रकरण की जांच तथा अभिमत नहीं लिये जा सकते हैं अत: क्‍या आयुक्त, निःशक्तजन भोपाल के पत्र क्रमांक 373, भोपाल, दिनांक 16.05.2024 नस्तीबद्ध किया जायेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन किया जावेगा? (ग) शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर के अध्यापक के अभ्यावेदन तथा निःशक्तता के अभिमत एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20837/2023 दिनांक 16.08.2023 प्रचलित होने पर आयुक्त, निःशक्तजन, भोपाल द्वारा भेजे गये सभी पत्रों को क्‍या नस्तीबद्ध किया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। विभाग को इसकी अधिकारिता नहीं हैं। (ख) जी नहीं। विभाग को इसकी अधिकारिता नहीं हैं। माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने अभिमत प्राप्‍त न किए जाने अथवा जांच न कराने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया हैं। (ग) जी नहीं। विभाग को इसकी अधिकारिता नहीं हैं।

उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान

[स्कूल शिक्षा]

52. ( क्र. 1922 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ के अध्यापक का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं होने पर बी.एड. प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय संस्थान में 50 वर्ष से अधिक आयु होने पर किन नियमों तथा आदेशों के तहत करवाया जायेगा ताकि स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन होकर उनके सभी हित लाभ प्राप्त हो सके? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-4/07/बीस-1 भोपाल, दिनांक 28.06.2007 के प्रावधानों के अनुसार बी.एड. प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की जायेगी, ताकि स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हो सके ताकि समस्त हित लाभ प्राप्त हो सके। (ग) मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगपुर द्वारा बी.एड. की विभागीय अनुमति प्रदान की गई है तथा प्रशिक्षण संस्था की उपस्थिति निरन्तर संस्था को प्रदान की जा रही है अशासकीय संस्था में प्रशिक्षण के लिये कार्यमुक्त करने के प्रावधान नहीं है, प्रशिक्षण संस्था की उपस्थिति के आधार पर वेतन प्रदान करने के निर्देश संस्था प्राचार्य शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ को प्रदान किये जायेंगे, स्पष्ट करें? (घ) माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 12420/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 का पालन करते हुये स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन तथा समस्त हितलाभ कब तक प्रदान किया जायेगा, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्तमान नियमानुसार ''विभागीय अभ्‍यार्थी के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई को अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होना चाहिए''। शेषांश से संबंधित कोई प्रावधान नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासनादेश दिनांक 28.06.2007 में उल्लेखित प्रावधान शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक के लिये लागू हैं, अध्यापक संवर्ग के लिये नहीं होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राचार्य द्वारा संबंधित को किसी भी संस्था के लिये कार्यमुक्त नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में अनाधिकृत अनुपस्थिति होने से संबंधित को वेतन भुगतान का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में नियमानुसार/पात्रता अनुसार देय लाभ प्रदान किये जा रहे है। कार्यालय नगर पालिका सारंगपुर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक/शिक्षा/शिकायत/2024/1142, दिनांक 02.04.2024 में श्री सुभाष शर्मा अध्यापक शासकीय कन्या उ.मा.वि. सारंगपुर को निलंबित अवधि का वेतन एवं समस्त हितलाभ भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

पेट्रोल पम्‍प हेतु रियायती दर पर लीज पर भूमि आवंटन

[राजस्व]

53. ( क्र. 1923 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के आवेदकों को पेट्रोल पम्प आवंटित होने पर शासन द्वारा पेट्रोल पम्प हेतु भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? पूर्व में रियायती दरों पर पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु शासन द्वारा लीज पर भूमि आवंटित की गई थी? (ख) पेट्रोल पम्प हेतु भूमि आवंटित होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये शासन स्तर से रियायती दरों पर भूमि आवंटित करने के लिये जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है? (ग) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को पेट्रोल पम्प आवंटित होने पर भूमि लीज पर रियायती दरों पर उपलब्ध करवाकर पूर्व की भांति सहयोग प्रदान किया जायेगा अवगत करायें, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, पूर्व में ऐसे प्रावधान थे। (ख) जी नहीं (ग) वर्तमान में म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत जाति वि‍शेष को भूमि आवंटन के प्रावधान नहीं है।

नागदा को जिला घोषित किया जाना

[राजस्व]

54. ( क्र. 1965 ) श्री विपीन जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा को जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, शासन नागदा को जिला घोषित कर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना कब तक करेंगा? (ख) वर्ष 1 जनवरी 2019 से 9 जून 2024 तक नए जिले बनाने हेतु परीक्षण कर शासन द्वारा कितने गजट नोटिफिकेशन जारी कर नागरिकों से दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए है? दिनांक व वर्षवार, स्थान का विवरण दें। इनमें से कितने स्थानों को जिला बनाकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की पद स्थापना कर जिला मुख्यालय का दर्जा दे दिया गया है? दिनांक एवं वर्षवार विवरण दें। कितने स्थानों को दिया जाना शेष है? शेष स्थानों को कब तक जिले का दर्जा दे दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्ष 1 जनवरी 2019 से 9 जून 2024 तक चार नये जिलों के गठन संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दावे आपत्तियां बुलाई गई। परीक्षण उपरांत तीन नये जिलों के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

किसानों को दी जाने वाली फसल क्षतिपूर्ति

[राजस्व]

55. ( क्र. 1985 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा फसल क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्रावधान है? यदि यहां तो वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानों को फसल नष्ट होने के बाद सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या फसल क्षतिपूर्ति राशि वितरण के ऑडिट में महालेखागार द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कई जिलों में क्षतिपूर्ति राशि वितरण में घोटाला बताया गया है? यदि हाँ, तो उक्त क्षतिपूर्ति राशि वितरण में कब-कब तथा कितना-कितना घोटाला किया गया है तथा घोटाले में संलिप्त किन-किन जिम्मेदारों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार कार्यवाही अवगत करावे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जिलेवार जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) महालेखाकार द्वारा प्रस्‍तुत ड्रॉफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश के कुछ जिलों में राहत राशि वितरण में अनियमितता बतायी गई थी। जिलेवार जानकारी संकलित की जा रही है।

आयुष्मान कार्ड वितरण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

56. ( क्र. 1996 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में आयुष्मान योजना प्रारंभ होने से वर्तमान तक कितने कार्ड बनाकर वितरण किये गये है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने एवं वितरण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य सेंटरों को शासन से राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि किसे-किसे प्रदाय की गई? सूची देवें। (ग) क्या अलीराजपुर जिले के आयुष्मान कार्डधारी को बाहरी राज्य में आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो बाहरी राज्यों के अस्पतालों की सूची देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ, अलीराजपुर जिले में आयुष्मान योजना प्रारंभ होने से वर्तमान तक कुल राशि रु. 2,98,935/- शासन के नियमानुसार मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत अलीराजपुर के खातें में हस्तांतरित की गई है, जो कि आयुष्मान योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में BIS ID जैसे :- GRS, ASHA इत्यादि को वितरित की जाती हैं। यह राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के खाते द्वारा सीधे संबंधित कॉर्ड बनाने वाले BIS ID Operator को हस्तांतिरत की जाती है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। अंतरराज्यीय स्तर पर आयुष्मान योजनांतर्गत संबंद्ध चिकित्सालयों की जानकारी सर्वाजनिक तौर पर दी गई लिंक https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm? actionFlag= View Registared HospitalsNew पर उपलब्ध है। राज्य से बाहर के चिकित्सालयों की संबद्धता संबंधित राज्य या NHA (GOVT.OF INDIA) द्वारा संचालित की जाती है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

गरोठ सूक्ष्म सिंचाई योजना से वंचित ग्रामों को जोड़े जाना

[जल संसाधन]

57. ( क्र. 2007 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत कुल कितने ग्राम है जिन्हें गरोठ सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ख) क्या शासन इन वंचित ग्रामों को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से जोड़ेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) भानपुरा नहर के पास में विभाग द्वारा पक्के कूएं का निर्माण कर दिया है किन्तु इलेक्ट्रिफिकेशन एवं सर्विस रोड नहीं होने से किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या विभाग इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराएगा यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) रोठ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 188 ग्राम, जिन्हें गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। (ख) जी हां, शासन द्वारा इन वंचित ग्रामों को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से जोड़ दिया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। संलग्‍न परिशिष्‍ट में दर्शित परियोजनाओं के कमाण्‍ड क्षेत्र से बाहर होने से एक ग्राम कैलाशपुर वंचित है जिसको सिंचाई परियोजना से जोड़ने का कोई प्रस्ताव वर्तमान विचाराधीन नहीं है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) अनुबंधानुसार भानपुरा नहर प्रणाली के अंतर्गत विभाग द्वारा पक्के कुएं का निर्माण एवं मुख्य नहर पर कच्ची सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। अनुबंध में इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का प्रावधान नहीं होने से कार्य किया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। अनुबंध में प्रावधान नहीं होने से वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

गोवर्धनपुरा तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

58. ( क्र. 2008 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत आने वाले गोवर्धनपुरा तालाब के निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) वन भूमि प्रकरण स्वीकृत नहीं होने से क्षेत्रवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों रुपयों की लागत से इस योजना को बनाया गया है परंतु इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है? (ग) क्या शासन वन भूमि प्रकरण स्वीकृत करेंगा यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, अपितु गरोठ विधानसभा के अंतर्गत गोवर्धनपुरा तालाब योजना का शीर्ष कार्य लगभग 70 प्रतिशत तथा नहर कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ख) एवं (ग) गोवर्धनपुरा तालाब का कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण अवरूद्ध होकर बन्द हो चुका था, तथापि गोवर्धन तालाब के सैंच्य क्षेत्र को भानपुरा नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसानों के मुआवजे की जानकारी

[राजस्व]

59. ( क्र. 2011 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर नीमच जिले में 1 अप्रैल वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों ने, कितनी राशि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिए, शासकीय सर्वे में किसानों को कितनी राशि का नुकसान अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखाग्रस्त, बाढ़, कारम डेम फूटने आदि से होने की गणना की गई, कितना मुआवजा किस अवधि में प्रभावित किसानों को वितरित किया गया, कितना लंबित है, किस कारण से बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कितने किसानों का, कितनी राशि तक का कर्ज, किन कारणों, योजनाओं के तहत माफ किया गया? क्या जिन किसानों का कर्ज माफ किया गया उन्हें पुनः कर्ज दिया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में वर्तमान में कितने किसान, किस जिले के, किन कारणों से ऋण लेने के लिए अपात्र है, कितने किसानों के ऋण आवेदन, किन कारणों से किन/span>किन योजनाओं में अमान्य किए गए?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मंदसौर जिले में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ से मुआवजा हेतु कोई आवेदन प्राप्‍त नहीं हुए है। सर्वे अनुसार अतिवृष्टि/ बाढ़ से 247023 किसानों को सितम्‍बर 2019 से अप्रैल 2020 तक की अवधि में 283.16 करोड़ रूपये की राहत राशि वितरित की गई। सर्वे अनुसार ओलावृष्टि से 37218 किसानों को फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक एवं मार्च 2023 से मई 2023 तक की अवधि में 14.08 करोड़ रूपये की राहत राशि वितरित की गई है। सूखाग्रस्‍त एवं कारम डेम फूटने की जानकारी निरंक है। जिला नीमच में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किसानों को केवल अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से फसल क्षति हुई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जिले से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ग) जिले से प्राप्‍त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' अनुसार है।

कर्मचारियों के प्रकरणों/समयमान वेतनमान की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

60. ( क्र. 2094 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर के उच्च माध्‍यमिक शिक्षक संवर्ग को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष का समयमान वेतनमान लागू करने के लिए संगठनों द्वारा मांग की गई? (ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव को वित्त विभाग के पत्र क्र. 1550/2537/2023/नियम/चार दिनाँक 05/01/23 के तहत कार्यवाही की गई? (घ) यदि हाँ, तो क्या लिपिक वर्ग कर्मचारियों के प्रस्ताव 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक सूची जारी की गई। यदि हाँ, तो सूची दें? नहीं तो कारण सहित बतायें? क्या यह भी सही है कि लिपिक वर्ग कर्मचारि‍यों की सूची प्रचलन में है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जीर्णशीर्ण मंदिरों का कायाकल्‍प कराना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

61. ( क्र. 2100 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार्मिक न्‍यास विभाग के पत्र क्र/314/ 1887295/2024/68 दिनांक 18/03/24 के तहत कलेक्‍टर छतरपुर को पत्र जारी किया गया? (ख) यदि हाँ, तो बड़ा मलहरा अनुभाग द्वारा कितने मंदिरों की वस्‍तुस्थिति का प्रतिवेदन तैयार किया गया? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) विभाग द्वारा तकनीकी अधिकारियों को कब-कब निर्देश दिये कौन-कौन से कार्यों को मौके पर जाकर परीक्षण करें? तकनीकी प्रतिवेदनों सहित जानकारी दें? स्‍थल निरीक्षणों की पृथक से जानकारी दिनांकवार दें?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुभाग बड़ामलहरा अन्तर्गत 2 मंदिरों की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा को प्राप्त हो गया है। शेष का तकनीकी प्राक्कलन प्रचलन में है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा के पत्र क्र. 263/अ.वि.आ./2024 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा तकनीकी प्राक्कलन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़ामलहरा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बड़ामलहरा/घुवारा को लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार हैजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है।

तालाबों की जानकारी

[राजस्व]

62. ( क्र. 2110 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में स्थित में शासकीय, निजी, निस्तारी तालाबों की संख्या शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व अनुविभागवार कितनी है? उक्त तालाबों का मूल रकबा कितना-कितना था? कितने एवं किन-किन तालाबों पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कितने-कितने रकबे पर किया गया गया है? तालाबवार जानकारी दें? उक्त अतिक्रमण पर जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? उन्हें अतिक्रमण मुक्त कब तक कराया जावेगा? (ख) उपरोक्त तालाबों में से किन-किन तालाबों के कितने रकबे को पूरा कर कितने रकबे में आवासीय निर्माण किन-किन व्यक्ति, कालोनाइजरों, द्वारा किये गये? प्रश्‍न दिनाँक की स्थिति में बतायें? (ग) जिले के उपरोक्त तालाबों में से किन-किन तालाबों की कितनी भूमियाँ अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम कब-कब हस्तांतरित की गई? किन नियमों के तहत प्रश्‍न दिनाँक तक तालाबवार जानकारी दें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभिन्न मद में दर्ज शासकीय भूमियां

[राजस्व]

63. ( क्र. 2111 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगी, बरगी नगर, हरदुली, शहपुरा विकासखण्ड के बेलखेड़ा, चरगवां, बिजौरी, पिपरिया में कितनी-कितनी शासकीय भूमियाँ किन-किन मदों में दर्ज हैं? उनमें से कितनी भूमियों पर अतिक्रमण है, कितनी-कितनी रिक्त हैं? हल्कावार, खसरावार, रकबा सहित प्रश्‍न दिनाँक की स्थिति में जानकारी दें?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जबलपुर जिला अंतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरगी, बरगीनगर, हरदुली एवं शहपुरा विकासखण्‍ड के ग्राम बेलखेड़ा, चरगवां, बिजौरी, पिपरिया में दर्ज शासकीय भूमियों एवं उन पर अतिक्रमण की जानकारी हल्‍कावार, खसरावार रकबा सहित प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार

प्राईवेट एवं पब्लिक ट्रस्टों का संचालन

[राजस्व]

64. ( क्र. 2112 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कितने प्राईवेट, पब्लिक ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट, शैक्षणिक ट्रस्ट है तथा ये कब से संचालित हैं? पंजीयन क्रमांक सहित राजस्व अनुविभागवार जानकारी दें। (ख) जबलपुर जिले में पंजीकृत उक्त ट्रस्टों के पास वर्ष 1980 की स्थिति में ग्रामीण एवं शहरी क्षे़त्रों में कितनी-कितनी कृषि, रहवासी एवं व्यवसायिक भूमि/भवन थे? वर्ष 1980 के पश्चात उक्त ट्रस्टों की कितनी-कितनी भूमियाँ किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित की गयी? राजस्व अनुविभागवार, हल्का, खसरा, रकबा सहित, वर्षवार ट्रस्टवार प्रश्‍न दिनाँक तक जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

टेमर स्‍टॉप डेम एवं पटी-चरगवां जलाशय का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

65. ( क्र. 2113 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टेमर स्‍टॉप डेम एवं पटी-चरगवां जलाशय के कार्य किस स्तर पर क्यों लंबित हैं? क्या पटी-चरगवां जलाशय एवं नहर निर्माण कार्य की एकीकृत निविदा जारी एवं स्वीकृत कर शीघ्र निर्माण कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र के चरगवां क्षेत्र जहाँ सिंचित रकबा न के बराबर है एवं अधिकतर किसान आदिवासी हैं क्या शासन उक्त क्षेत्र के नदी, नालों, का सर्वे कराकर स्‍टॉप डेम, जलाशयों का निर्माण करायेगा? जिससे आदिवासी क्षेत्र का सिंचाई रकबा बढ़ सके एवं वहाँ के आदिवासी किसान आत्मनिर्भर हो सकें, क्योंकि चरगवां क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाये गये उर्रम नाला, जलाशय एवं घुघरा नाला जलाशय के निर्माण से क्षेत्र के आदिवासियों का सिंचित रकबा एवं जल स्तर में वृद्धि हुई है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) टेमर स्टॉप डेम योजना की लागत में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि होने से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण बनाया जाना है। पटी-चरगवां जलाशय की निविदा 03 बार आमंत्रित की गई जिसके प्रथम आमंत्रण दिनांक 24.02.2022 एवं द्वितीय आमंत्रण दिनांक 23.12.2022 में निविदाकारों द्वारा निविदा की अर्हता के मापदण्ड पूर्ण न करने के कारण निविदा निरस्त की गई। तृतीय आमंत्रण दिनांक 14.03.2023 में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग न लेने के कारण निविदा निरस्त की गई। वर्तमान में पटी-चरगवां योजना के जलाशय की राशि रू.442.46 लाख एवं नहर कार्य की राशि रू.276.40 लाख की निविदाएं पृथक-पृथक से आमंत्रण करने की कार्यवाही मैदानी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। हालांकि टेमर एवं पटी-चरगवां के कमाण्ड क्षेत्र में एक अन्य वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त कार्यों की निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य कराये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चरगवां क्षेत्र के नदी नालों का सर्वे कराकर स्टॉप डेम एवं जलाशयों के निर्माण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि सिंचाई रकबा एवं जल स्तर में वृद्धि हो सके।

स्‍कूल भवनों के संधारण कार्य में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

66. ( क्र. 2133 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछोर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन हायर सेकेण्‍डरी व हाई स्‍कूलों के भवनों के संधारण कार्य हेतु विगत दो वर्षों में राशि प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो किस-किस को कितनी राशि प्राप्‍त हुई और इस राशि से क्‍या-क्‍या संधारण कार्य कराये गए? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित संधारण कार्यों हेतु कार्य एजेन्‍सी किसे बनाया गया? क्या कार्य पूर्ण व गुणवत्‍तापूर्ण कराये गए? यदि नहीं, तो क्‍यों? इस संबंध में विभाग को क्‍या-क्‍या शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं और उन पर क्‍या कार्यवाही अब तक की गई है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित कार्यों के चयन, एजेन्‍सी निर्धारण, गुणवत्‍ता जांच व भुगतान के मामले में स्‍कूल शिक्षा विभाग/लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या विभाग इन संधारण कार्यों में अनियमितता व घटिया निर्माण कार्य व फर्जीवाड़े की विस्‍तृत जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) प्रश्‍नांकित (क) में उल्लेखित संधारण कार्य हेतु कार्य एजेन्सी शाला प्रबंधन विकास समिति (SMDC) को बनाया गया है। जी हाँ। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जी हाँ। शेषांश उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियालीस"

 

मुआवजा वितरण में अनियमितता

[राजस्व]

67. ( क्र. 2134 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2017-18 में अवर्षा की स्थिति के कारण पिछोर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद होने से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा वितरित किया गया था? यदि हाँ, तो कितने प्रभावित किसानों को कुल कितनी राशि उनके बैंक खातों में दी गई थी? क्‍या सभी पात्र किसानों को उनके सही खातों में राशि दी गई? यदि नहीं, तो क्‍या-क्‍या अनियमिततायें सामने आई हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित मुआवजा वितरण को लेकर गलत खातों में राशि के भुगतान व राजस्‍व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने परिजनों के खातों में भुगतान संबंधी प्राप्‍त शिकायतों पर अब तक क्‍या जांच हुई, कौन-कौन दोषी पाये गये और अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्‍यों? (ग) कब तक वास्‍तविक दोषियों पर कार्यवाही की जाकर पात्र किसानों को उक्‍त राशि का भुगतान कराया जावेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2017-18 में अवर्षा के कारण पिछोर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की फसलें बर्बाद होने से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा राशि वितरित की गई थी। पिछोर विधानसभा की पिछोर तहसील के 41590 प्रभावित कृषकों को 25,80,32,655/- (पच्‍चीस करोड़ अस्‍सी लाख बत्‍तीस हजार छह सौ पचपन) रूपये मात्र तथा खनियाधाना तहसील के 15629 प्रभावित कृषकों को 27,34,39,697/- (सत्‍ताईस करोड़ चौतीस लाख उन्‍तालिस हजार छह सौ सन्‍तान्‍वे) रूपये मात्र की मुआवजा राशि पात्र किसानों के सही खातों में प्रदाय की गई है। पात्र किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के अतिरिक्‍त तहसील पिछोर एवं खनियाधाना के तत्‍कालीन नायब नाजिरों द्वारा शासकीय धन राशि षड़यंत्र पूर्वक अपने एवं अपने परिजनों व अन्‍य के खातों में भुगतान किये जाने की अनियमितता सामने आई। (ख) महालेखाकार ग्‍वालियर के ऑडिट रिपोर्ट एवं शिकायतों की जांच के बाद तहसील पिछोर एवं खनियाधाना के तत्‍कालीन नायब नाजिरों द्वारा अपने स्‍वयं, परिजनों एवं अन्‍य के बैंक खातों में षड़यंत्र पूर्वक शासकीय राशि का भुगतान किये जाने से उक्‍त नायब नाजिरों के विरूद्ध पुलिस थाना पिछोर में अपराध क्रमांक 0673/2021 धारा 420 में दिनांक 16.11.2021 एवं पुलिस थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 407/2021 धारा 420 में दिनांक 18.11.2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर दोनों नायब नाजिरों को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। साथ ही गलत खातों में भुगतान की गई राशि में से तहसील पिछोर में राशि 33,66,145/- (तैंतीस लाख छियासठ हजार एक सौ पैंतालिस रूपये) तथा तहसील खनियाधाना में 11,07,571/- (ग्‍यारह लाख सात हजार पांच सौ इकहत्‍तर रूपये) मात्र की वसूली की जा चुकी है। (ग) दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाना पिछोर एवं पुलिस थाना खनियाधाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाकर दोनों नायब नाजिरों को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। पात्र किसानों के खातों में मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।

 

स्‍कूलों की भूमि पर अतिक्रमण तथा अन्‍य व्‍यवस्‍थाएं

[स्कूल शिक्षा]

68. ( क्र. 2160 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में किन-किन प्राथमिक/माध्‍यमिक/हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की भूमियों, खेल के मैदानों में अतिक्रमण होने/अवैध उत्‍खनन होने/अवैध पक्‍का निर्माण होने की जानकारी/शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी/संबंधित एस.डी.एम./तहसीलदार/कलेक्‍टर/जिला सी.ई.ओ. कार्यालयों को दिनांक 01-04-2019 से प्रश्‍न तिथि के दौरान प्राप्‍त हुई? क्‍या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार/जिलेवार/वर्षवार/ माहवार/स्‍कूलवार/कार्यालयोंवार/जारी आदेश क्रमांकवार दें? कलेक्‍टरों द्वारा कहां के अतिक्रमणों को प्रश्‍न तिथि तक नहीं हटवा पाये हैं? प्रकरणवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समयानुसार एवं स्‍कूलों में प्रश्‍नतिथि तक बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय नहीं है? स्‍कूलवार/ जिलेवार सूची दें। किन-किन स्‍कूलों में पानी की स्‍थायी व्‍यवस्‍‍था नहीं है? स्‍कूलवार/जिलेवार सूची दें। शासन शौचालय एवं पानी की व्‍यवस्‍था के लिये क्‍या कार्य योजना बना रहा है? योजना की एक प्रति उपलब्‍ध करायें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) रीवा संभाग में प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में खेल के मैदानों में अतिक्रमण नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍नाधीन संभाग अंतर्गत जिला रीवा एवं सतना के हाई/हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जिला सीधी एवं सिंगरौली के विद्यालयों की जानकारी निरंक है। (ख) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '' एवं '' अनुसार। हाई/हायर सेकेण्‍डरी के समस्‍त स्‍कूलों में बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय एवं पानी की व्‍यवस्‍था है। अत: शेषांश प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

मैहर जिलान्‍तर्गत अस्‍पताल का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

69. ( क्र. 2175 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित जिला मैहर में पूर्व से स्थापित सिविल अस्पताल मैहर का उन्नयन क्या जिला अस्पताल के रूप में किया जावेगा? यदि हाँ, वो सर्वसुविधा युक्त 300 बेडेड की व्यवस्था प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्या मैहर धार्मिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्र होने से यहाँ पूर्व से ही अस्‍पताल की व्यवस्था का आवश्यकतानुसार अभाव था? यदि हाँ, तो निकट भविष्‍य यहां, सभी रोगों के चिकित्‍सा विशेषज्ञों, आई.सी.यू.वार्डों, गहन चिकित्सा कक्षों की स्थापना करायी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि निर्धारित की जावे।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर सिविल अस्‍पताल मैहर का जिला चिकित्‍सालय में उन्‍नयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) धार्मिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्र होने से यहाँ पूर्व से ही 160 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल क्रियाशील है। शेष जानकारी उत्‍तरांश (क) अनुसार है।

सी.एम. राइज स्‍कूल खोले जाना

[स्कूल शिक्षा]

70. ( क्र. 2191 ) श्री महेन्‍द्र नागेश : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक सी.एम. राइज स्‍कूल संचालित है? यदि हाँ, तो इतनी बड़ी विधानसभा में मात्र एक सी.एम. राइज स्‍कूल पर्याप्‍त है? (ख) क्‍या उक्‍त विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा और अधिक सी.एम.राईज स्‍कूल विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने की मांग लम्‍बे समय से की जा रही है? उक्‍त मांग को ध्‍यान में रखकर क्‍या विभाग गोटेगांव विधानसभा हेतु अन्‍य सी.एम.राईज स्‍कूल स्‍वीकृत करेंगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 22.06.21 में लिए गए निर्णय अनुसार सी.एम. राइज योजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन 2032 तक किया जाना है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, बजट उपलब्धता के आधार पर सी.एम. राइज स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लिपिकों/रीडरों का अन्‍यत्र स्‍थानांतरण

[राजस्व]

71. ( क्र. 2240 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) अनूपपुर जिला अंतर्गत कितने तहसील एवं राजस्व कार्यालय संचालित है? प्रत्येक राजस्व न्यायालयों के नाम तथा उन राजस्व न्यायालयों में पदस्थ लिपिक/रीडर का नाम, मूलपद, पदस्थापना तिथि का पूर्ण विवरण देते हुए जानकारी देवें। (ख) क्या शासन कई वर्षों से पदस्थ रीडर/लिपिक को जनहित में अन्यत्र हटाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो एक ही स्थान एवं एक ही न्यायालय में शासन के किस दिशा-निर्देश अनुसार वर्षों तक पदस्थ करने का प्रावधान है? पदस्थापना संबंधी आदेश उपलब्ध करायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) अनुपपुर जिला अंतर्गत 04 तहसील एवं 19 राजस्व न्यायालय है। राजस्व न्‍यायालयों के नाम तथा उनमें पदस्थ लिपिक/रीडर के नाम, मूल पद, पदस्थापना तिथि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अ पर है। (ख) जी हाँ। कार्य की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व न्यायालयों में पदस्थ लिपिक/रीडर का स्थानान्तरण किया जाता है। वर्तमान में कलेक्टर अनूपपुर के आदेश क्रमांक 2650/स्था/तीन-एक/2024 दिनांक 20 जून 2024 द्वारा 03 रीडर का स्थानान्तरण किया गया है। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट '''' पर है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

 

चेक पोस्‍ट खूंटाटोला में अवैध वसूली

[परिवहन]

72. ( क्र. 2241 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत म.प्र. राज्य के सीमा पर स्थित खूंटाटोला एवं राजनगर (रामनगर) बैरियर में 01 जनवरी 2019 से 15 जून 2024 तक पदस्थ किये गये विभिन्न कर्मचारियों के नाम, पद, पदस्थापना अवधि की जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अवधि में कलेक्टर एवं स्थानीय पुलिस थाना एवं परिवहन आयुक्त ग्वालियर को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? प्रत्येक शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराते हुए बतायें कि उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) राज्य सीमा में स्थित परिवहन बैरियर में अवांछनीय एवं गुंडा तत्वों के उपस्थिति की कितनी शिकायतें तथा संबंधित थाना क्षेत्रों में क्या-क्या अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं? (घ) क्या विभाग द्वारा पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य असामाजिक तत्व बैरियर में उपस्थित रहकर लाखों रूपये प्रतिदिन अवैध वसूल करते है जिससे सरकार की छवि खराब होती है, इस पर क्या कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी? (ड.) क्या विभाग संबंधित बैरियरों में पदस्थ कर्मचारी के नाम, पद एवं उनका मोबाईल नंबर सहित सार्वजनिक सूची लगाकर बैरियर में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति के रोक लगाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) आलोच्य अवधि में अनूपपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित परिवहन जांच चौकियों की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार हैं। इन शिकायतों में नियमानुसार एक शिकायत की जांच हेतु जिला परिवहन अधिकारी, अनूपपुर को प्रेषित किया गया। अन्य एक शिकायत को उल्लेखित तथ्यों की स्वतंत्र जांच हेतु अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छतरपुर की ओर प्रेषित किया गया एवं तीसरी शिकायत जो दिनांक 03.03.2024 को पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर की ओर से प्राप्त थी, पर प्रभारी अधिकारी परिवहन जांच चौकी व्यकंटनगर (खूटाटोला) से शिकायत की वस्तुस्थिति सहित स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है, यह प्रकरण प्रचलन में हैं। स्थानीय पुलिस को प्राप्त शिकायतें एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। कलेक्टर अनूपपुर को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) जी नहीं, विभाग के द्वारा पदस्थ शासकीय लोकसेवकों द्वारा ही प्रदेश में प्रचलित मोटरयान नियमों/अधिनियमों में विहित प्रावधानों के तहत कार्य संपादन किया जाता है। परिवहन जांच चौकियों पर समय-समय पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जाना प्रावधानिक है। ऐसी स्थिति में अन्य संभावनायें नगण्य होने के कारण शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) परिवहन जांच चौकियों पर पूर्व से ही नियमों से संबंधित निर्देश/सूचना फलक (बोर्ड) लगाने का प्रावधान है, साथ ही परिवहन जांच चौकी के प्रभारी का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित रहता है। परिवहन जांच चौकी परिसर में वहां पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहती है, अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 01 जुलाई 2024 से अंतर्राज्यीय परिवहन जांच चौकियों का संचालन बंद कर दिया गया है। /span>


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शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

73. ( क्र. 2253 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले के अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र देवरी के देवरी नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लगभग 10 एकड परिसर है। जो सागर-नरसिंहपुर मार्ग (पुराने बायपास) एवं देवरी-सिलारी, मार्ग से लगा हुआ है। जिसके दोनों सड़क मार्गों से लगे होने व खुले होने के कारण परिसर में सड़क मार्गों के किनारे अतिक्रमण भी होता जा रहा है? (ख) क्‍या उक्‍त परिसर में सड़क मार्गों के किनारे परिसर की सुरक्षा व शासन एवं रोगी कल्याण समिति को राजस्व की आय की दृष्टि से एक बड़ा शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स बनाया जा सकता है? (ग) क्या देवरी के उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में सड़क मार्गों के किनारे से शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स के निर्माण हेतु उक्त प्रस्ताव पर विभाग अपनी सहमति/स्वीकृति प्रदान करेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के संबंध में प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र देवरी का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

74. ( क्र. 2254 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के देवरी नगर के आसपास के लगभग 300 ग्रामों में केन्द्र है। आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से व फोरलेन पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए देवरी के 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक सिविल अस्पतान में उन्नयित हो जायेगा? (ग) यदि नहीं, तो उक्त संबंध में शासन की क्या योजना/मंशा है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के दृष्टिगत आवश्‍यकता अनुसार नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

संजीवनी स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

75. ( क्र. 2255 ) श्री बृज बिहारी पटैरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र देवरी के देवरी नगर में शहर के बीचों-बीच बस स्टैण्ड के पास पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का भवन रिक्त पड़ा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त रिक्त पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में शहर के मध्य लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी क्लीनिक/संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र बनाया/स्वीकृत किया जा सकता है? (ग) क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? (घ) यदि हां, तो कब तक उक्त रिक्त भवन में संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत कर दिया जायेगा? (ड.) यदि नहीं, तो इस जनहितार्थ एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को कब स्वीकृत किया जायेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) आवश्‍यकता अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्‍तरांश (ख) अनुसार समय-सीमा बताना सम्‍भव नहीं।

सिविल अस्पताल में रिक्त पदों की पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

76. ( क्र. 2267 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला-पांढुर्ना में संचालित सिविल अस्पताल में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध रिक्त पदों की पदपूर्ति एवं बेहतर/अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन/विभाग को स्थानीय विधायक द्वारा पत्र लिखा गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या प्रदेश के नव-गठित जिला-पांढुर्ना में संचालित सिविल अस्पताल को जिला-अस्पताल में उन्‍नयन करने हेतु शासन/विभाग के पास कोई प्रस्ताव/कार्ययोजना लंबित है? यदि हां तो उसमें कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जावेगी? यदि नहीं, तो इस बाबत शासन/विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) संदर्भित विषय से सम्‍बन्धित पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया। पदपूर्ति अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 925 चिकित्सकों की पदस्थापना में 06 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना सिविल अस्पताल पांढुर्ना में की गई थी, इसके अतिरिक्त 01 एम.बी.बी.एस. बंधपत्र चिकित्सक तथा 02 पीजी बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार उपकरणों की प्रदायगी की गई है। इसके अतिरिक्त संस्था के उन्नयन के दृष्टिगत विभाग में प्रचलित नियमानुसार उपकरणों की प्रदायगी हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। विभाग निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाएं बेहतर करने हेतु प्रयास कर रहा है। सि.. पांढुर्ना में वर्तमान में पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सक/स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। पदपूर्ति एवं सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सिविल अस्पताल पांढुर्ना का जिला चिकित्सालय में उन्नयन किया जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

एसएनसीयू एवं पीआईसीयू में पदस्थ की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

77. ( क्र. 2268 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के जिला चिकित्सालय सिवनी व कार्यालय सिविल सर्जन सह-अस्पताल अधीक्षक सिवनी में एसएनसीयू एवं पीआईसीयू में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की अनिवार्यतः शिफ्ट ड्यूटी, वर्षों से पदस्थ प्रभारी स्टुवर्ड/डाईटिशियन को प्रभार से पृथक करने एवं CMHO सिवनी में NHM के अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2019 के मध्य जिले में6-7 मॉड्यूल में 1, 2, 3, 4 चरणों में आशा कार्यकर्ता/आशा पर्यवेक्षको के प्रशिक्षण कार्य में की गई अनियमितता एवं व्यय राशि के बिल बाउचरों की सूक्ष्म जांच हेतु मजदूर संघ सिवनी द्वारा शासन/ विभाग को कोई पत्र लिखा गया हैं? यदि हाँ, तो वह क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या जिला मुख्यालय सिवनी में स्थित 06 शासकीय भूखंडों पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के विषय पर CMHO सिवनी द्वारा संचालक लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल को दिनांक 03.11.2022 को पत्र लिखा गया है कि जिला मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य विभाग के 03 भूखंडों/भवनों को तोड़कर उनके स्थान पर कर्मचारियों के लिये आवास गृह निर्मित किया जाय? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त भूखंड/ भवन वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के भूस्वामित्व में है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या CMHO सिवनी में पदस्थ कर्मचारियों के लिए वर्तमान में स्थित शासकीय आवासों की संख्या पर्याप्त है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हां, वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हां, वर्तमान में पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कार्यवाही प्रचलन में है। जी हां, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं।

अनियमितताओं की जांच उपरांत कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

78. ( क्र. 2274 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय अनियमितताओं की शिकायत आयुक्त लोक शिक्षण स्तर, संयुक्त संचालक शिक्षा जबलपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को समय-समय पर प्राप्त हुई? यदि हां तो शिकायतवार किस-किस अधिकारी से जांच कराया गया? शिकायतवार, वर्षवार जानकारी देवें एवं यह भी बताएं कि संयुक्त संचालक जबलपुर, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण भेजे गये? यदि हाँ तो कितने? शिकायतवार प्रकरणों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ तो जिला स्तर, संयुक्त संचालक स्तर एवं आयुक्त लोक शिक्षण स्तर पर कितने प्रकरण लंबित है? कब तक निराकरण किये जायेंगे? जानकारी दें। विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला स्‍तर पर-11, संयुक्‍त संचालक स्‍तर पर-05 एवं संचालनालय स्‍तर पर-04 लंबित प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। जांच प्रतिवेदन निष्‍कर्ष एवं अभिमत के परिप्रेक्ष्‍य में प्रकरणों में गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय

[राजस्व]

79. ( क्र. 2279 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1028 दिनांक 12.2.2024 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतावें की धारा 165 (6) के आदेश देने की अधिकारि‍ता क्या है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एडीएम) को है या नहीं है? (ख) राजस्व न्यायालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारिता बिना आदेश पर शासन कार्यवाही क्यों नहीं कर सकता है? इसकी स्पष्ट जानकारी दें तथा बतावें कि यदि कार्यवाही करना है तो कहां पर आवेदन दिया जाए? (ग) आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को धारा 165 (6) में अनुमति के बिना क्या डायवर्सन कर बेचा जा सकता है? क्या आदिवासी को समाज से बाहर करके बेचा जा सकता है? यदि नहीं, तो बतावें कि इन्दौर और उज्जैन संभाग में आदिवासी की किस-किस गांव की, किस-किस सर्वे नं. की जमीन धारा 165 (6) की बिना अनुमति के पिछले 15 वर्षों में उपरोक्त तरीके बेची गई तथा क्या कार्यवाही की गई? (घ) इन्दौर के ग्राम नैनोद में किस नियम के तहत सर्वे नं. 4/1/1/1, 4/2/2 तथा 4/1/3/2 हेक्टेयर जमीन बिना धारा 165 (6) की अनुमति के आदिवासी की गैर आदिवासी को बेची गई? क्या इस संदर्भ में काई जांच प्रचलन में है यदि हाँ, तो उसकी अद्यतन स्थिति‍ से अवगत करावें। (ड.) आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी की धारा 165 (6) में नियम के विपरीत बेचने पर शासन द्वारा कार्यवाही के विरोध में किस-किस न्यायालय में प्रकरण दर्ज है? प्रकरण की विस्तृत जानकारी दें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) धारा 165 (6) के आदेश देने की अधिकारिता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एडीएम) को नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। ख) नियमानुसार कार्यवाही की जा‍ती है। इस हेतु सक्षम है। (ग) इन्दौर और उज्जैन संभाग में आदिवासी को धारा 165 (6) में अनुमति के बिना डायवर्सन का कोई मामला संज्ञान में नहीं है। (घ) ग्राम नैनोद तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नंबर 4/1/1/1 पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 04 आदेश दिनांक 20.03.2018 (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र कमांक MP17915201811112083), सर्वे नंबर 4/2/2 पर नामांतरण पंजी क्रमांक 03 आदेश दिनांक 18.01.2018 (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP17925201711718535), सर्वे क्रमांक 4/1/3/2, पर नामान्तरण पंजी 2 आदेश दिनांक 18.01.2018 से नामान्तरण (रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP17915201711718646) के आधार पर स्वीकृत हुआ नामान्तरण पंजीयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। (ड.) जिला रतलाम में आदिवासी की जमीन गैर-आदवासी को धारा 165 (6) में नियम के विपरीत बेचने पर शासन द्वारा कार्यवाही के विरोध में न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार।

आरटीओ कार्यालय की जानकारी

[परिवहन]

80. ( क्र. 2280 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनपा खान को भ्रष्टाचार की शिकायत पर परिवहन आयुक्त ने पत्र क्र. 3620 दि. 25.06.23 द्वारा तत्काल भोपाल से हटा दिया और उप परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में 10 दिन में जांच हेतु निर्देश दिये यदि हाँ, तो जांच के बिन्दु बतावें शिकायत, जांच आदेश तथा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि देवें एवं जांच के बाद की गई कार्यवाही से अवगत करावें? (ख) क्या शिकायत में यह कहा गया था कि भोपाल आरटीओ में 200 एजेंट से अधिकारी एक हस्ताक्षर के रू. 200 से रू. 6000 तक लेते है तथा प्रतिमाह 3 करोड़ की रिश्वत भोपाल आरटीओ में संग्रहि‍त की जा रही है? (ग) प्रदेश में कितने आरटीओ कार्यालय तथा किस-किस कार्यालय में कितने पद स्वीकृत है तथा कितने कार्यरत है तथा बतावें कि एक आरटीओ कार्यालय के क्या-क्या कार्य है तथा कर्मचारी के अभाव में क्या कार्य गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही तथा भ्रष्टाचार नहीं बढ रहा? (घ) वर्ष 2023-24 में जिला आरटीओ कार्यालय में किस-किस के कितने कार्य किये गये कि प्रत्येक प्रकार के कार्य में औसत कितने दिन का समय अनुमति/स्वीकृति इत्यादि में लगा? (ड.) क्या भोपाल की शिकायत के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रतिमाह 3 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है? इस अनुसार सारे कार्यालय मिलकर क्या प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या सारे कार्यालय की उच्च स्तरीय जांच की जायेगी यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। जांच आदेश तथा जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। आगामी कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर जांच आदेशित की गई थी, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) प्रदेश में कुल 52 परिवहन कार्यालय संचालित हैं पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। आरटीओ कार्यालय में लायसेंस, पंजीयन, फिटनेस, परमिट जारी करने संबंधी तथा वाहनों के स्वामित्व अंतरण, एनओसी जारी करने इत्यादि कार्य किये जाते हैं। कार्यालयों में समस्त कार्य सुचारू रूप से संपादित किया जा रहा है। जी नहीं। (घ) जिला आरटीओ कार्यालय में आने वाले विभिन्न आवेदकों के कार्यालय से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन नियमित रूप से निर्धारित समयावधि में ही किया गया है। (ङ) जी नही। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

81. ( क्र. 2313 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्‍न संख्‍या 57 (प्रश्‍न क्रमांक 844) तारांकित के उत्तर (क) में जी हाँ एवं (ख) में प्रश्‍नाधीन कार्य हेतु 27.65 लाख रूपये जारी करने की जानकारी दी गई है। (ग) में प्रश्‍नाधीन निर्माण कार्य कलेक्टर योजना सांख्यिकी के माध्यम से शाला प्रबंधन सहित द्वारा कराए जाने की जानकारी दी गई है। (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हाँ तो राशि रूपये 27.65 लाख जारी करने के पूर्व मूल्यांकन करने व एम.बी में दर्ज करने की कार्यवाही किन अधिकारियों द्वारा की गई, का पदनाम एवं पदस्थापना के आदेश की प्रति देते हुये बतावें कि मूल्यांकन के समय जिन अधिकारियों द्वारा कार्यों का मूल्यांकन किया गया, इस कार्य हेतु उनकी पदस्थापना आदेश कब जारी किया गया जबकि उक्त पत्र हेतु अन्य उपयंत्री पूर्व से पदस्थ था? आदेश की प्रति के साथ बतावें। फर्जी/गलत मूल्यांकन कराकर राशि आहरित करने के लिये कौन जिम्मेदार है जबकि कार्य प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार नहीं कराया गया तो क्यों? जांच बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍नाधीन कार्य शाला प्रबंधन समिति द्वारा न कराकर प्रायवेट रूप से निर्माण एजेंसी के द्वारा कराया गया, किन आधारों पर कार्यादेश जारी किया गया? शासन के निर्देश की प्रति के साथ कार्यादेश की प्रति भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित आधारों अनुसार कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? उनके पदनाम की जानकारी के साथ गुणवत्ताधीन प्राक्‍कलन व तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराये गये कार्य व अनियमित भुगतान की जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर कराये जाने बाबत् निर्देश जारी करेंगे? बतायें। अगर नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जी हाँ। (ख) राशि रू. 27.65 लाख जारी करने संबंधी कार्य का मूल्यांकन उप यंत्री श्री अनितराज सिंह, रूरल इंजीनियरिंग सर्विस रीवा म.प्र द्वारा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍नाधीन कार्य तत्कालीन प्राचार्य द्वारा एस.एम.डी.सी. की बैठक दिनांक 18.08.2022 को आहूत कर एस.एम.डी.सी. समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, प्रायवेट एजेन्सी को हस्तांतरित किया गया था। एस.एम.डी.सी. की कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

82. ( क्र. 2319 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्‍न क्रमांक 858 उत्तर दिनांक 12 फरवरी, 2024 के उत्तर में भलुहा माईनर नहर का निर्माण कार्य स्वीकृति एलाइन्मेन्ट के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है जबकि मौके पर नहर के निर्माण का कार्य संविदाकार मेसर्स बानकों कंस्ट्रक्‍शन कंपनी ग्वालियर के द्वारा अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्य नहीं कराया गया जिसकी उच्च स्तरीय समिति प्रश्‍नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में बनाकर जांच कराये जाने बावत निर्देश देंगे? तो कब तक बतावें, अगर नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पत्र क्रमांक 257 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन भोपाल एवं मुख्य अभियंता, जल संशाधन विभाग रीवा संभाग रीवा को आवश्यक कार्यवाही बावत लेख किया गया पत्र अनुसार कार्यवाही की स्थिति क्या है बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार अधूरी पड़ी भलुहा मोहरबा माईनर नहर के निर्माण कार्य को पूरा न कराकर फर्जी बिल व्हाउचर बगैर कार्य के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा सांठ-गांठ कर व्यक्तिगत हितपूर्ति कर राशि आहरित कर संविदाकार को उपक्रत किया गया, इस अनियमितता के लिये किन-किन पर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे बतावें साथ ही अधूरे नहर के निर्माण बावत क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, भलुहा माइनर का निर्माण कार्य स्वीकृत एलाइन्मेंट के अनुसार पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। माइनर नहर का टेल नदी-नाले तक नहीं होने से कभी-कभी किसानों द्वारा अनियंत्रित जल प्रवाह कर लिए जाने से किसानों के खेतों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न होती है जिससे किसानों द्वारा नाली बनाकर समीप स्थित नाले में प्रवाहित कर दिया जाता है। स्वीकृत एलाइन्मेंट नदी नाले तक नहीं होने के कारण भू-अर्जन भी नहीं किया गया। जिससे नहर का निर्माण नदी नाले तक नहीं कराया गया। नहर का निर्माण कार्य संविदाकार मेसर्स बानको कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी, ग्वालियर द्वारा अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार कराया गया। अतः उच्च स्तरीय समित द्वारा जांच कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) मान. विधायक जी का संदर्भित पत्र क्रमांक 257 दिनांक 29.02.2024 के परिपालन में बाणसागर परियोजना (यूनिट-2) प्रशासकीय स्वीकृति में पुरवा नहर के निर्माण कार्य हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण भलुहा, मोहरवा माइनर के टेल रीच का भू-अर्जन एवं निर्माण कार्य कराया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं होना प्रतिवेदित है। (ग) भलुहा, मोहरवा माइनर नहर का निर्माण स्वीकृत एलाइन्मेंट के अनुसार निविदाकार द्वारा कराया गया है। किये गए कार्य के अनुसार निविदाकार को नियमानुसार भुगतान किया गया है। कार्यों की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर गुण नियंत्रण इकाई द्वारा किया गया है जो कि विभागीय मापदंडों के अनुरूप पाई गई है। निर्माण कार्य से कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। अतएव कोई जिम्मेदार नहीं है एवं उन पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। बाणसागर परियोजना (यूनिट-2) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में पुरवा नहर के निर्माण कार्य हेतु कोई भी राशि स्वीकृत नहीं है। अतएव नहरों का आगे निर्माण किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

आकस्मिक निधि व यात्रा भत्‍ता

[स्कूल शिक्षा]

83. ( क्र. 2320 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक सत्रों में प्रति जन शिक्षा केन्द्रों को आकस्मिक निधि एवं प्रतिमाह भ्रमण भत्ता देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान रीवा एवं मऊगंज जिले के किन-किन जन शिक्षकों को आकस्मिक निधि व यात्रा भत्ता दिये गये तो किन माध्यमों से संबंधित हेतु तैयार की गई नोटशीट एवं आडिटर शीट की प्रति देते हुये बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्य में रीवा एवं मऊगंज जिले के जन शिक्षकों को दिये गये भ्रमण भत्ता एवं आकस्मिक निधि कब-कब, कितनी-कितनी दी गई? जन शिक्षा केन्द्रवार विकासखण्डवार बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार रीवा एवं मऊगंज जिले के जन शिक्षकों को भ्रमण भत्ता व आकस्मिक निधि की राशि संबंधित जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा नहीं दी गई तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत क्या निर्देश देंगे एवं भ्रमण भत्ता व आकस्मिक निधि दिये जाने बावत निर्देश देंगे, अगर नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जन शिक्षकों को आकस्मिक निधि व यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के आधार पर भुगतान का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) रीवा एवं मऊगंज जिले के जन शिक्षकों को भ्रमण भत्ता व आकस्मिक निधि की राशि जारी किये जाने हेतु जनशिक्षकों द्वारा शालाओं में किये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन चाहा गया है। किसी भी विकासखण्ड द्वारा आज दिनांक तक जनशिक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्‍त होने एवं सक्षम स्वीकृति तथा बजट प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

 

आबादियों का आवासीय सीमा में शामि‍ल न होना

[राजस्व]

84. ( क्र. 2359 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र की कुछ ग्रामों में नवीन बस्तिया नई आबादी के रूप में बस गयी है, लेकिन ये गाँव कुछ दुरी पर गाँव अडाण में होने के बावजूद भी उस ग्राम आवासीय सीमा में शामिल नहीं है, इस कारण इन लोगो को (पट्टे) पत्र की सुविधा मिलने से वंचित होना पड़ रहा है इस तरह के लोग प्रधानमंत्री आवास सहित शासन की कुछ अन्य सुविधा के लाभ से भी वंचित रह जाते है नागदा खाचरौद विधानसभा में कितनी ग्राम पंचायतों में इस तरीके की नयी बस्तिया है, जो गाँव की सीमा में शामिल नहीं है? (ख) वर्तमान में किसी भी ग्राम की सीमा वृद्धि के लिए पृथक-पृथक प्रस्ताव लेकर विभागीय कार्यवाही की जाती है जिसमें काफी समय व्‍यतीत होता है, क्या शासन उक्त आवासीय बस्तियों का एक साथ परीक्षण करवाकर सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में एक साथ सीमा वृद्धि करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो ऐसा क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 15 ग्राम पंचायतों में ग्राम आबादी के अतिरिक्‍त अन्‍य मद की भूमि पर नयी बस्तियां बसी हैं। (ख) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (ग) शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

कृषि भूमि बंदोबस्त

[राजस्व]

85. ( क्र. 2360 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नागदा खाचरौद तहसील में पूर्व में हुए कृषि भूमि बंदोबस्त में कई त्रुटियां विद्यमान है, इस कारण किसानों को भूमि के वास्तविक नक़्शे सहित अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? वास्तविक दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पाते है, वास्तविक प्रमाणिक दस्तावेजो के अभाव में किसान की कृषि भूमि की सीमाओं, रास्ते, मूल स्वामित्व एवं आसपास की शासकीय भूमि को लेकर हमेशा भ्रम की स्थितिया निर्मित होती है एवं विवादित प्रकरण न्‍यायालय में जाते हैं जिसमें किसान का समय और अर्थ दोनों बर्बाद होने के बाद भी उसे उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है तथा दिये सैकड़ों की संख्या में मामले न्‍यायालय में विचाराधीन है? (ख) क्या शासन पूर्व में हुए त्रुटीपूर्ण कृषि भूमि के बंदोबस्त को व्यवस्थित रूप से ठीक करने की दिशा में कोई उचित कार्यवाही करने वाला है? (ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक की जाएगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधित 2018 की धारा 115 के तहत अधिकार अभिलेख छोड़कर संहिता की धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू-अभिलेख में शुद्धि की अधिकारिता उपखण्ड अधिकारी को है जिसके तहत नियमानुसार त्रुटि सुधार की कार्यवाही की जाती है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधित 2018 की धारा 113 के तहत अधिकार अभिलेख की त्रुटियों का सुधार कलेक्‍टर द्वारा किया जाता है। कृषकों को दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां लोकसेवा केंद्र से तथा अभिलेखागार शाखा से नियमानुसार प्रदाय की जाती है। (ख) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 संशोधित 2018 की धारा 113 एवं 115 के तहत अधिकार अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों की त्रुटियां सक्षम अधिकारी के द्वारा दुरूस्त की जाती है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर के प्रकाश में ये एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताई जाना सम्‍भव नहीं है।

स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब

[स्कूल शिक्षा]

86. ( क्र. 2371 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन स्कूलों में स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब की स्थापना की गई है? इस हेतु शासन के नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं इस हेतु कुल कितनी राशि खर्च हुई? (ख) उक्त कार्य किस फर्म द्वारा किये गए? फर्म को दिए गए कार्यादेश की प्रति उपलब्ध कराएं। फर्म को कुल कितना भुगतान किया गया? यह भुगतान किसके अनुमोदन से किसके द्वारा किया गया? क्या इसमें नियम प्रक्रिया का पालन किया गया? (ग) उक्त हेतु सामग्री वेरिफिकेशन किन-किन के द्वारा कब-कब किया गया? स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापना के दौरान व बाद में किन-किन अधिकारि‍यों द्वारा संबंधित स्कूलों का निरीक्षण किया गया, उनके द्वारा निरीक्षण में क्या पाया गया? क्या उक्त कार्यों गंभीर अनियमितत्ता की गई है? क्या इन कार्यों की जाँच करवाई जाएगी? यदि हाँ, तो कब और किसके द्वारा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अ एवं परिशिष्‍ट-1 ब के अनुसार। निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। कुल व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ख) आदेशित फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अ एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 ब अनुसार है। कार्यादेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। फर्म को दिये गये भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। भुगतान की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कोप आफ वर्क की कंडिका-11 के अनुसार की गई। (ग) सामग्री के वेरिफिकेशन हेतु गठित समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। 2022-23 के आईसीटी लैब का सत्यापन 24.08.2023 से 5.09.2023 तक तथा स्मार्ट क्लास का सत्यापन 01.01.2024 से 20.01.2024 तक किया गया। 2023-24 के आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का सत्यापन 14.03.2024 से 26.04.2024 तक किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक संचालक (शिक्षा) द्वारा आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया गया है तथा विद्यार्थियों को अभ्यास कराने एवं उपकरणों की सुरक्षा के हेतु निर्देशित किया गया। जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अपर बुढ़नेर सिंचाई परियोजना की जानकारी

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 2372 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में स्वीकृत अपर बुढ़नेर सिंचाई परियोजना कब स्वीकृत की गई है? परियोजना की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराएं परियोजना से कितने रकबे में सिंचाई होना प्रस्तावित है? इस हेतु किन-किन ग्रामों में नहरों का निर्माण किया जायेगा? कुल कितनी लम्बाई में नहरों का निर्माण प्रस्तावित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित परियोजना में कुल कितने ग्राम डूब में आने या प्रभावित होना संभावित है, ग्रामों की सूची उपलब्ध कराएं? क्या इस हेतु अब तक कोई सर्वे कराया गया है या किया जा रहा है, तो सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित परियोजना हेतु कितनी आवासीय व क़ृषि भूमि अधिग्रहण होना संभावित है? इस हेतु मुआवजा की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? सिंचित असिंचित आवासीय भूमि का किस मान से मुआवजा दिया जायेगा? क्या इसमें ऐसे भी ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी केवल क़ृषि भूमि ही अधिग्रहण होगी और आवासीय भूमि जिनमें भूमि स्वामियों के मकान निर्मित हैं अधिग्रहण नहीं होगी? यदि हाँ, तो क्या उन भूमिस्वामी से सहमति ली जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका आवागमन इस परियोजना के बनने से प्रभावित होगा? उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? क्या आवागमन के लिए परियोजना के डाउनस्ट्रीम के ग्राम भरखी और देवरी दादर के बीच बुढ़नेर नदी पर पुल निर्माण करवाया जायेगा? क्या इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है,यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जा रही है? अवगत करावें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) ण्डला जिला अंतर्गत अपर बुढ़नेर सिंचाई परियोजना, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, के पत्र क्र.31-16/2020/सत्ताईस/एक/दिनांक 25.03.2022 द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगतिरत है, अतः वर्तमान में विस्तृत सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। परियोजना से कुल 23,300 हेक्‍टेयर रकबे में सिंचाई होना प्रस्तावित है। परियोजना का सर्वे कार्य तथा डिज़ाइन एवं ड्राइंग के अनुमोदन के पश्‍चात ही दाब युक्‍त पाइप नहर वितरण प्रणाली एवं ग्रामों की संख्‍या निश्चित की जा सकेगी। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित परियोजना में मण्डला जिले के 10 ग्राम एवं डिण्डौरी जिले के 09 ग्राम इस प्रकार कुल 19 ग्राम आंशिक रूप से डूब में आने की संभावना है। चूंकि परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगतिरत है, अत: वर्तमान में विस्तृत सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) में वर्णित परियोजना हेतु सर्वे कार्य तथा डिज़ाइन एवं ड्राइंग के अनुमोदन के पश्‍चात ही आवासीय एवं कृषि भूमि के अधिग्रहण संबंधी जानकारी बताया जाना संभव है। भू-अर्जन एवं परिसंपत्तियों का मुआवजा, भू-अर्जन अधिनियम-2013 में उल्‍लेखित प्रावधानों के अनुरूप दिया जाना प्रतिवेदित है। (घ) परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य उपरांत आवागमन प्रभावित होने वाले ग्रामों की जानकारी का आंकलन किया जा सकेगा। किसी ग्राम में आवागमन प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया जाना प्रतिवेदित है। परियोजना के डाऊन स्ट्रीम में ग्राम भरकी और देवरीदादर के बीच बुढ़नेर नदी पर पुल निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। मान. प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को लिखा गया पत्र प्रमुख अभियंता कार्यालय स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

 

वार्डन, सहायक वार्डन, कर्मचारियों को सेवावृद्धि

[स्कूल शिक्षा]

88. ( क्र. 2375 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा का पत्र क्रमांक 3088 भोपाल दिनांक 04.05.2022 की प्रति देवें एवं इसके पश्चात यदि सेवा वृद्धि के संबंध में और भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? उनकी भी प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला शिक्षा केंद्र बालाघाट में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक बालिका छात्रावास में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश की छाया प्रति देवें? (ग) नियुक्ति आदेश के प्रति के साथ में जिला शिक्षा केंद्र कार्यालय की नोटशीट भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्या संबंध प्रभारी अधिकारी एवं शाखा प्रभारी के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जिला नियुक्ति समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के स्थाई शिक्षा समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन नियमानुसार नियुक्ति समिति की बैठक बुलाकर प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? (ड.) यदि नियमानुसार जिला नियुक्ति समिति का अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है तो क्या शासन नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करने वाले अधिकारी एवं संबंधी शाखा प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी करेगा या नहीं हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 3088 दिनांक 04.05.2022 जारी नहीं किया गया है। सेवा वृद्धि के संबंध में पत्र क्रमांक/राशिके/एसजीयू/ 2022/3038 भोपाल दिनांक 04.05.2022 की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। (ख) जिला बालाघाट में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1', नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका छात्रावास '2' एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालक छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' पर है। (ग) जिला शिक्षा केन्द्र की नोटशीट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1-'' एवं 2-'' पर है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। (ड.) उत्तरांश (घ) अनुसार शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

धारा 17 के अनुसार दी गई अनुमति

[राजस्व]

89. ( क्र. 2402 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3अ/82 वर्ष 1987-88 में आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने किस दिनांक को धारा 17 भू-अर्जन अधिनियम 1894 के उपयोग की अनुमति दिए जाने एवं भू-अर्जन अधिकारी भोपाल द्वारा दिनांक 30/08/1991 को अवार्ड पारित किया लेकिन भूमि का उपयोग वर्ष 2023-24 तक भी नहीं किया गया? (ख) भोपाल जिले के ग्राम नरेला शंकरी के किस किसान की किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर दिनांक 30/08/1991 को अवार्ड आदेश पारित करने के बाद भी प्रश्‍नांकित दिनांक तक म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण कर विक्रय की कार्यवाही नहीं कर पाया? (ग) धारा 17 का प्रकरण में उपयोग किए जाने का क्या कारण रहा है, प्रकरण में धारा 17 का उपयोग करने के बाद 1991 में पारित अवार्ड से अर्जित भूमि पर वर्ष 2023-24 में सुरम्य परिसर की कार्यवाही करने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) अर्जित भूमि का किस-किस किसान को प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी मुआवजा भुगतान नहीं किया, मुआवजा भुगतान हेतु भू-अर्जन अधिकारी भोपाल ने किस-किस किसान को किस-किस दिनांक को सूचना पत्र जारी किए उसकी प्रति सहित बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। आयुक्त संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/1987-88 में दिनांक 06.12.1988 को भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 (1) के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। प्रकरण में आवार्ड पारित दिनांक 30.08.1991 के पश्चात भूमि उपयोग वर्ष 2023-24 में किये जाने के संबंध में उपायुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल वृत्त-2 भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(ख) उपायुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल वृ-2 भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(ग) प्रकरण में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि की शीघ्र आवश्यकता एवं अधिपत्य की मांग करने से अधिनियम की धारा 17 का उपयोग किया गया है। प्रश्‍नांश का शेष भाग की जानकारी उपायुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल वृत्त-2 भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार(घ) अर्जित भूमि के सभी 18 कृषकों द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में रेफेरेंस आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो सका है। अवितरित कुल राशि रूपये 6521857/- दिनांक 18.01.2017 को न्यायालय में जमा करा दी गई है प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय के अधीन होने से किसी किसान को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

अर्जित भूमि का उपयोग

[राजस्व]

90. ( क्र. 2403 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कलेक्टर/भूअर्जन अधिकारी भोपाल के प्रकरण कमांक 3अ/82 वर्ष 1987-88 आदेश दिनांक 30/08/1991 में भूअर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 का उपयोग कर अर्जित की गई ग्राम नरेला शंकरी की 27 एकड़ भूमि का उपयोग वर्ष 2023-24 तक भी नहीं किया गया एवं रिक्त पड़ी भूमि पर वर्तमान में सुरम्य परिसर योजना प्रस्तावित बताई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो भूअर्जन अधिनियम की धारा 17 में क्या प्रावधान रहा है, इस धारा के तहत अर्जित किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर वर्तमान में कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है, उस योजना को नगर निगम भोपाल, कन्ट्री एण्ड टाउन प्लानिंग विभाग, पी.सी.बी. विभाग, भोपाल से किस-किस दिनांक को अनुमति प्राप्त हुई? (ग) धारा 17 का उपयोग कर निजी भूमि अर्जित करने का क्या कारण रहा है, भूमि को वर्ष 2023-24 तक रिक्त रखा जाने का क्या-क्या कारण रहा है? इस रिक्त भूमि का कितना मुआजवा किस-किस किसान को प्रश्‍नांकित दिनांक तक भुगतान नहीं किया? (घ) भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्‍यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 में क्या प्रावधान है, उसका लाभ किसानों को नहीं देने का क्या कारण है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/1987-88 आदेश दिनांक 30.08.1991 द्वारा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, भोपाल के पक्ष में ग्राम नरेला शंकरी की भूमि का अर्जन किया गया है। ग्राम नरेला शंकरी की 27.00 एकड़ भूमि का उपयोग म.प्र. गुह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल द्वारा किया जा रहा है। जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार(ख) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 में आत्ययिकता की दशाओं में विशेष शक्तियों के प्रावधान निहित है। अर्जित किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर वर्तमान में कौन सी योजना प्रस्तावित की गई है, उस योजना को नगर निगम भोपाल, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, पीसीबी. विभाग भोपाल से अनुमति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। /span>(ग) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि की शीघ्र आवश्यकता एवं अधिपत्य की मांग करने से अधिनियम की धारा 17 का उपयोग कर भू-अर्जन की कार्यवाही की गई है। भूमि को रिक्त रखे जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (घ) भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 में कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया के व्यपगत होने के प्रावधान निहित है। प्रश्‍नगत प्रकरण में धारा 24 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

जिला पन्ना में 300 बिस्तरीय अस्पताल

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

91. ( क्र. 2416 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जिला पन्ना में 300 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत है? (ख) यदि हां तो 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिये कितने चिकित्सा विशेषज्ञ/ चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता होती है? क्या पन्ना जिला चिकित्सालय में मापदंड अनुसार चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिला चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सा विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी के पदों की कब तक पूर्ति की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जिला चिकित्‍सालय पन्‍ना में चिकित्‍सा अधिकारी के 11 पद रिक्‍त है किन्‍तु चिकित्‍सा विशेषज्ञ एवं दंत चिकित्‍सक के अधिकांश पद भरे हुए है। पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्‍सा विशेषज्ञ/चिकित्‍सा अधिकारी के रिक्‍त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के माध्‍यम से निरंतर जारी है। (ग) पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्‍सा विशेषज्ञ/चिकित्‍सा अधिकारी के रिक्‍त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के माध्‍यम से निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचास"

 

 

बुचुआ नाला वेस्ट बियर की ऊँचाई का निर्माण

[जल संसाधन]

92. ( क्र. 2417 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना विधानसभा में स्वीकृत किलकिला फीडर, खोरा (केरवन) बांध एवं बुचुआ नाला वेस्ट बियर की ऊँचाई के निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं कार्य पूर्णता दिनांक क्या है? क्या यह समय-सीमा में पूर्ण कर लिये जावेगें? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बुचुआ नाला वेस्ट वियर निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही के तहत मुआवजा राशि सभी मुआवजाधारियों को वितरित कर दी गई है? यदि हां तो जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक वितरित की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पन्ना विधान सभा में स्वीकृत किलकिला फीडर, खोरा (केरवन) बांध एवं बुचुआ नाला बेस्ट वियर के निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं कार्य पूर्णता की दिनांक का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्‍नांश (क) अनुसार बुचुआ नाला (पहाड़ीखेड़ा तालाब) के डूब क्षेत्र से प्रभावित सभी मुआवजा धारियों को मुआवजा राशि का वितरण किया जाना प्रतिवेदित है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'''' अनुसार है।

शिक्षक वर्ग-1 के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

93. ( क्र. 2446 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) के कुल कितने पद स्वीकृत है और स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर वर्ग-1 के शिक्षक कार्यरत है, जानकारी देवें? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल कितने पद वित्तीय स्वीकृत है, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने है, जानकारी दी जावें? (ग) वर्तमान स्थिति तक उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) के कुल विषयवार रिक्त पदों की जानकारी दी जावें? (घ) वर्ष 2024-2025 के लिये उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कुल कितने अतिथि शिक्षक रखे जायेगें? कुल पद एवं विषयवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) उच्च माध्यमिक शिक्षक (व्याख्याता सहित) के कुल 55056 पद स्वीकृत है। इसके विरूद्ध 31052 पद भरे है तथा 23093 पद रिक्त है। शेष 911 पद माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम निर्णय के अनुक्रम में होल्ड पर है। (ख) वित्त विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2022-23 में 5006 एवं वर्ष 2023-24 के लिए 5007 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई थी तथा जनजातीय कार्य विभाग के लिए वर्ष 2022-23 में 1717 पदपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है। भर्ती प्रक्रिया एवं उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के प्रचलित होने से पूर्व से संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

शाला का भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

94. ( क्र. 2470 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां की शाला भवन क्षतिग्रस्त हैं तथा कौन-कौन सी शालाएं भवन विहीन है? बतलावें। विकासखंडवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित शाला भवनों में सुधार कार्य तथा नवीन निर्माण हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है? शालावार सूची देवें एवं यह भी बतलावें इनमें सुधार कार्य एवं नव निर्माण किस प्रकार से कब तक होगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) के क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितनी लागत से कहां-कहां सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नवीन शाला भवन/अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए? शाला की नाम सहित सूची देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में निर्माणाधीन शाला भवन/अतिरिक्त कक्ष में से कौन-कौन से पूर्ण है कौन-कौन से किन कारणों से प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण हैं? सूची देवें। इन्हें किस प्रकार से कब तक पूर्ण किया जावेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्‍त शासकीय प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शाला भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है, कोई भी शाला भवन विहीन नहीं है। वर्तमान में प्राथमिक शाला सोमाकला क्षतिग्रस्‍त है, जिसके कारण प्राथमिक/माध्‍यमिक शाला सोमाकला (पी.डी.एस.) भवन में संचालित है। प्रश्‍नाधीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) शाला भवनों में सुधार एवं नवीन निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्‍यकता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। बजट उपलब्‍धता के आधार पर स्‍वीकृति दी जा सकेगी। हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। सुधार कार्य तथा नवीन निर्माण की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता तथा सक्षम समिति की स्‍वीकृति पर निर्भर होता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत विगत 05 वर्षों में स्‍वीकृत कार्यों की शालावार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) अनुसार कोई भी शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी विद्यालय में शाला भवन/अतिरिक्‍त कक्ष निर्माणाधीन नहीं है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता।

अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण

[स्कूल शिक्षा]

95. ( क्र. 2477 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक अपनी सेवायें दे रहे हैं एवं इन्हें कितना मानदेय राशि प्रदत्त किया जा रही है और कब से है? (ख) क्या प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की मेहनत से मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर परिणाम आये है? किन्तु आज तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सका है? इसका क्या कारण है? (ग) क्या प्रदेश के अतिथि शिक्षक लम्बे अर्से से नियमितीकरण हेतु 12 माह, 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल एवं फिक्स मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे है? यदि हाँ, तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या शासन प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने पर विचार करेगा और कब तक?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश में अप्रैल 2023-24 में कुल 72550 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। अतिथि शिक्षकों को मानदेय के रुप में वर्ग-1 हेतु रु. 18,000, वर्ग-2 हेतु रु. 14,000 एवं वर्ग-3 हेतु रु. 10,000 का मानदेय अक्टूबर 2023 से दिया जा रहा है। (ख) जी हां विभागीय नियमों में अतिथि शिक्षकों की सीधी भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ग) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। शेषांश (ख) अनुसार।

शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण

[राजस्व]

96. ( क्र. 2478 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अतारांकित प्रश्‍न क्र. 883, दिनांक 12.02.2024 के प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया है कि आवेदक को दिनांक 24.01.2024 को कब्जा दिला दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि स्थल पंचनामा में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त दिनांक को मौके पर फसल खड़ी थी तथा उक्त खड़ी फसल में आधी फसल आवेदक श्री उमाशंकर तिवारी को दिया जाना निश्चित किया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि फसल खड़ी होने के कारण आवेदक श्री उमाशंकर तिवारी को भूमि का वास्तविक कब्जा न दिलाकर सांकेतिक कब्जा दिलाया गया था? (ग) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कल्लू यादव द्वारा वास्तविक कब्जा आज दिनांक तक श्री उमाशंकर तिवारी को नहीं सौंपा है तथा न ही फसल का आधा हिस्सा भूमि स्वामी को दिया गया है जिसके संबंध में श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा थाना कोठी, जिला सतना में लिखित शिकायत भी दर्ज की गयी है तथा उक्त संबंध में तहसीलदार, तहसील कोठी को भी अवगत कराया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में तहसीलदार कोठी एवं थाना कोठी, जिला सतना को की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है? दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ङ) श्री उमाशंकर तिवारी को भूमि का वास्तविक कब्जा एवं आराजी की फसल का आधा हिस्सा कब तक दिलाया जावेगा तथा माननीय तहसीलदार, तहसील कोठी के आदेशों की अवहेलना करने पर कब्जाधारी कल्लू यादव पर दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 883 दिनांक 12-02-2024 के पालन में दिनांक 24-01-2024 को मौके पर कब्‍जेदार एवं उमाशंकर तिवारी के मध्‍य आधी फसल देने की बात तय की गई थी तथा उभयपक्ष की सहमति से आवेदक को समस्‍त भूमियों में कब्‍जा हटवाकार दिलवाया जा चुका है। (ख) जी नहीं। भूमि का कब्‍जा आवेदक को दिलाया जा चुका था। मात्र आधी फसल देने हेतु कब्‍जेदार एवं आवेदक के मध्‍य आपसी तौर पर समझौता तय किया गया था। (ग) जी नहीं। कल्‍लू यादव द्वारा दिनांक 24-01-2024 को वास्‍तविक रूप से भूमिस्‍वामी को कब्‍जा सौंप दिया गया था किन्‍तु मौके पर फसल खडी होने से मेड नहीं डलवाई गई थी। थाना कोठी में आवेदक द्वारा प्रस्‍तुत शिकायत पर थाना प्रभारी कोठी एवं तहसीलदार कोठी द्वारा स्‍वयं स्‍थल पर दिनांक 26-06-2024 को मौके से भूमिस्‍वामी उमाशंकर तिवारी वगैरह की उपिस्‍थति में ट्रेक्‍टर द्वारा मेड डलवा कर भूमिस्‍वामी को मौके पर पूर्णरूप से कब्‍जा दिलाया जा चुका है। पूर्व में बोई गई फसल के संबंध में भूमिस्‍वामी द्वारा पूर्व कब्‍जाधारी के पक्ष में लिखित रूप से फसल लेने से इंकार किया है तथा स्‍वत: कहा गया कि जिसके द्वारा फसल बोयी गई थी, फसल उसी के पास रहने दी जाये। वर्तमान में मौके पर कोई विवाद नहीं है। ">(घ) प्रश्‍नांश (ग) में आवेदक द्वारा प्रस्‍तुत शिकायती आवेदन पत्र का निराकरण दिनांक 26-06-2024 को थाना प्रभारी कोठी के सहयोग से स्‍थल पर भूमिस्‍वामी को कब्‍जा दिलाकर कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। पंचनामा की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है (ड.) आवेदक को दिनांक 24-01-2024 को वास्‍तविक कब्‍जा दिलाया जा चुका है। आवेदक द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन पत्र रा0प्र0क्र0 0015/अ/-74/2024-25 के पश्‍चात कार्यवाही पूर्ण हो जाने से नस्‍तीबद्ध किया जा चुका है। शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होना है।

परिशिष्ट - "बावन"

आउटसोर्स कंपनी के विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

97. ( क्र. 2500 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में सी.एच.एम.ओ. के अधीनस्‍थ कार्यालयों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे है और उनकी अनुबंध समाप्‍त का समय क्‍या है? (ख) क्‍या अनुबंध समाप्ति के बाद भी आउटसोर्स कंपनी के व्‍यक्तियों को न लेकर सी.एच.एम.ओ. ने अपनी मर्जी से कर्मचारियों का चयन कर लिया है और अनुबंधित कर्मचारियों को अनुबंधित कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न कर उनका शोषण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्‍त कंपनी एवं सी.एच.एम.ओ. के विरूद्ध कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या अनियमितता करने वाली आउटसोर्स कंपनियों को ब्‍लैक लिस्‍टेड किया गया है, यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक नियम विरूद्ध कार्य करने वाली कंपनियों को ब्‍लैक लिस्‍टेड किया जायेगा? (घ) आउटसोर्स कंपनियों के विरूद्ध कुल कितनी शिकायतें विगत तीन वर्षों में प्राप्‍त हुई और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) कुल 204 आउटसोर्स कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे है। आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) अनुबंध की शर्त के अनुसार ही कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नि:शुल्‍क शिक्षा हेतु सीटों का आवंटन

[स्कूल शिक्षा]

98. ( क्र. 2505 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) के अंतर्गत नि:शुल्‍क प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण क्‍या प्रथम कक्षा की संख्‍या के आधार पर किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो 2024 में सीटों का आरक्षण दूसरे मापदंड से क्‍यों किया गया?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) डाईस डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि अशासकीय विद्यालय प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम सीट प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसके बाद की कक्षाओं में अधिक प्रवेश देते हैं। यह कृत्य अधिकृत प्राधिकारी को गलत डाटा दर्ज करने के साथ ही वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिकारों को वंचित रखने का अनैतिक प्रयास है। इस प्रकार अशासकीय स्कूलों द्वारा गलत डाटा दर्ज करने से करीब 5 से 7 हजार स्कूलों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के हित प्रभावित हो रहे थे। अतः वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सीटों की गणना करने हेतु नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2/कक्षा 1 में दर्ज छात्रों की संख्या का औसत निकालते हुए प्रथम प्रवेशित कक्षा हेतु सीटों का निर्धारण किया गया।

शासकीय भूमिधारकों के धारणाधिकार

[राजस्व]

99. ( क्र. 2520 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमिधारकों के धारणाधिकार के संबंध में समसंख्‍यक ज्ञापन दिनांक 24 सितम्‍बर, 2020 का उल्‍लेख कर मंत्रालय ने कलेक्‍टर बालाघाट को क्र. F-6/75/2019/ सात/षा/3 भोपाल दिनांक 31-03-2023 में पत्र की कंडिका-3 की उप कंडिका 3.1 के उपबंध 1 एवं 2 में 5% प्रतिशत प्रब्‍याजी लेकर तीस वर्षीय पट्टे जारी किये जाने हेतु 31-03-2023 तक आवेदन करने वालों को छूट हेतु आवेदन आमंत्रित किये है? (ख) यदि हाँ, तो कुल कितने आवेदन किस-किस तहसील के किस-किस नाम के निर्धारित तिथ‍ि तक प्राप्‍त हुए? (ग) क्‍या प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस का? यदि नहीं, किया गया है तो क्‍यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) बालाघाट जिला तहसील वारासिवनी में 6 प्रकरण प्राप्त हुये है। (1) स्नेहलता जैन/विमल कुमार जैन आवेदन का दिनांक 31/07/2023, (2) संदीप तिवारी/रामशंकर आवेदन का दिनांक 26/07/2023, (3) शरद जैन/लक्ष्मीचंद आवेदन का दिनांक 25/06/2023, (4) प्रदीप तिवारी/रामशंकर आवेदन का दिनांक 26/07/2023 ( 5) ममता जैन/नेमीचंद जैन आवेदन का दिनांक 25/06/2023, 6) स्नेहलता/धनकुमार जैन आवेदन का दिनांक 31/07/2023 (ग) जी नहीं। प्रकरणों का निराकरण तहसीलदार द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है।

राशि का भुगतान

[राजस्व]

100. ( क्र. 2532 ) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 2026 दिनांक 19.02.2024 के (क) उत्‍तर में परिशिष्‍ट-अ में सीहोर जिले में 1.02 करोड़ रूपये एवं बुरहानपुर जिले में 3.20 करोड़ रूपये मुआवजा राशि वर्णित है अन्‍य स्‍थानों के लोग से 2-3 लाख रूपये ज्‍यादा मुआवजा नहीं दिया गया इस तरह कुल 4.25 करोड़ रूपये का मुआवजा प्रदाय किया गया तो वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान 10.17 करोड़ रूपये की शेष राशि कहां प्रदाय की गई? यदि शेष राशि समर्पण की गई तो पुनरीक्षित अनुमान में इसे वर्णित क्‍यों किया गया? (ख) प्र.क्र. 1103 दिनांक 12.02.2024 के (क) उत्‍तर में सीहोर जिले में किसानों की परिवर्तित संख्‍या 1, 70, 171 है तो इन्‍हें कितनी राशि का भुगतान किया गया तहसीलवार किसान संख्‍या राशि सहित देवें। प्रश्‍न क्रमांक (क) में वर्णित सीहोर जिले में जिन 707 किसानों 1.02 करोड़ रूपये राशि प्रदाय की गई उनके नाम, राशि, बैंक नाम, अकांउट नंबर, भुगतान दिनांक सहित देवें। (ग) प्र.क्र. 1103 दिनांक 12/02/2024 में वर्णित जिलों आगर-मालवा, देवास, हरदा और सीहोर में फसल क्षति राशि का भुगतान किस माध्‍यम से किया गया? किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया या सोसायटी के माध्‍यम से किया गया तहसीलवार, किसान संख्‍या सीधे भुगतान/सोसायटी भुगतान राशि सहित देवें। सोसायटी नाम भी साथ में जिलावार देवें। (घ) उपरोक्‍तानुसार ट्रेजरी वाउचर की छायाप्रति भी देवें। सोसायटी भुगतान की जानकारी की प्रमाणित प्रति भी तहसीलवार, जिलावार भुगतानकर्ता, अधिकारी नाम, पदनाम, सहित देंवे।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) किसी भी वित्‍तीय वर्ष में आगामी वित्‍तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयारी के दौरान चालू वित्‍तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान की जानकारी तैयार की जाती है। विभिन्‍न मदों में विगत वर्षों में आपदाओं के स्‍वरूप को देखते हुए बजट अनुमान प्रस्‍तावित किया जाता है। प्रत्‍येक मद में पर्याप्‍त बजट उपलब्‍धता सुनिश्चित की जाती है। आवश्‍यकता पड़ने पर पुनर्वियोजन कर राशि की व्‍यवस्‍था भी की जाती है। चूंकि प्राकृतिक आपदा का स्‍वरूप एवं आकार अनिश्चित होने के कारण किसी भी आपदा हेतु आवश्‍यक राशि का पुर्वा‍नुमान नहीं लगाया जा सकता है। अत: बजट प्रावधान अनुसार रू. 10.17 करोड़ का पुनरीक्षित अनुमान रखा गया था। (ख)

जिले का नाम

तहसील का नाम

किसानों की संख्‍या

वितरित राशि

सीहोर

सीहोर

34118

429773352

श्‍यामपुर

12701

158720619

आष्‍टा

41472

544100913

जावर

20343

237531510

इछावर

29597

453943183

भैरूंदा

27380

520166915

रेहटी

4560

71976232

बुधनी

0

0

योग

170171

2,41,62,12,724/-

एवं प्रश्‍न क्रमांक 2026 दिनांक 19.02.2024 (क) में वर्णित सीहोर जिले में 707 किसानों को 1,02,04,087/- राशि की ट्रेजरी वाउचर की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) तृतीय किश्‍त भुगतान के संबंध में प्रश्‍न क्र. 1103 में वर्णित उत्‍तर अनुसार वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

 

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का क्रियान्वयन

[स्कूल शिक्षा]

101. ( क्र. 2543 ) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कितनी-कितनी राशि आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु कितने विद्यालयों को कहां-कहां आवंटित की गई? विद्यालयवार सूची एवं राशि का विवरण देवें। (ख) उज्‍जैन जिले में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा उपरोक्त अवधि में कितना बजट दिया गया? आत्मरक्षा प्रशिक्षण के संबंध में विभाग को शासन द्वारा दिए गए नीति नियम निर्देश बजट की कॉपी देवें। (ग) उज्‍जैन जिले में प्रत्येक आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए चयनित स्कूल में वर्ष 2019 से प्रश्‍नावली की दिनांक तक कितनी संस्थाएं या व्यक्ति को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया? किसके द्वारा नियुक्त किया गया? उनकी पात्रता की शर्तें क्या थी? नियुक्ति संबंधी समस्त रिकार्ड वर्षवार की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (घ) उज्‍जैन जिले में दिए गए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की स्कूलवार सूची देते हुए बताओं की प्रशिक्षण का सत्यापन एवं खर्च के लिए अनुमोदन किस-किस सक्षम प्राधिकारी एवं समिति द्वारा किया गया? कब-कब किया गया? वर्षवार रिकॉर्ड की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ड.) उज्‍जैन जिले में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने भुगतान किए गए? वर्षवार जानकारी देवें। (च) उज्‍जैन जिले में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई? वर्षवार, माहवार औसत उपस्थिति की जानकारी देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''एक'', ''दो'' एवं ''तीन'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''चार'' एवं ''पांच'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'''' पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' सात'', ''आठ'' एवं ''नौ'' पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''दस'' पर है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''सात'', ''आठ'' एवं ''नौ'' पर है।

कार्यालयीन रिकॉर्ड नस्ति के साथ पीड़ित के हित में निर्णय

[राजस्व]

102. ( क्र. 2544 ) श्री महेश परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व विभाग में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व के प्रश्‍न क्रमांक 842 दिनांक 10/07/2019 एवं 1379 दिनांक 19/12/19 में दिए विभागीय उत्तर किन-किन अभिलेखों के देखकर लिखे गए? उन सभी कार्यालीन रिकॉर्ड की संपूर्ण नस्‍ती देवें। (ख) क्या 9/07/2013 के पत्र पर 7/12/19 को मौका करके प्रतिवेदन की अवधि‍ में अंतर विभाग की घोर लापरवाही नहीं हैं? 7 वर्ष बाद रिपोर्ट क्यों बनाई गई? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) के संबंध में नगरपालिका नागदा के रिकॉर्ड की जांच राजस्व विभाग ने की? यदि हां, तो नगरपालिका नागदा के सर्वे क्रमांक 449/1/मीन 30 रकबा 0.090 हेक्टर पर रोड निर्माण के पूर्व का स्वामित्व आधिपत्य का संपूर्ण कार्यालयीन रिकॉर्ड और मूल नस्ती जांच प्रतिवेदन के साथ देवें। (घ) नगर पालिका परिषद नागदा के द्वारा इस विवादित भूमि पर कब कब्जा लिया गया? राजस्व विभाग इस प्रकरण की जांच कर कब तक प्रतिवेदन देगा? किस नीति नियम निर्देश के अंतर्गत उन समस्त आदेशों की कॉपी के साथ कार्यालय रिकॉर्ड की जांच कर रिकॉर्ड इस विधान सभा के उत्तर में कब तक पटल पर रखेगा? (ड.) निष्पक्ष जांच प्रतिवेदन के लिए किस स्तर की राजस्व टीम पीड़िता के साथ हुए अन्याय के लिए जांच करेगी? () नगरपालिका द्वारा निजी भूमि पर निर्माण और कब्जा किस नियम नीति से लिया गया?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार(ख) दिनांक 09.07.2013 को प्रस्तुत आवेदन के संबध में कार्यालय में कोई नस्ती उपलब्ध नहीं होने से विधानसभा प्रश्‍न 1379 (वर्ष 2019) प्राप्त होने पर दिनांक 07.05.2019 को प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। इस प्रकार विषय संज्ञान में आने पर ही प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी खाचरौद के प्र.क्र. 01/अ-82/93-94 अवार्ड दिनांक 22.11.1996 अनुसार विवादित भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने से नगर पालिका के अभिलेख की जांच आवश्यक नहीं है। उक्त भूमि पर सड़क निर्मित कर नगर पालिका को लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तांतरित की गई थी। (ड.) कार्यालयीन जावक क्रमांक 15070/भू-अर्जन/2019 दिनांक 11.12.2019 से प्रेषित विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1379 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के अनुक्रम में पूर्व में जांच की जा चुकी है वर्तमान में जांच की आवश्यकता नहीं है। (च) उक्त भूमि पर सड़क निर्मित कर नगर पालिका को लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तांतरित की गई थी।

अतिथि शिक्षकों को सुविधा

[स्कूल शिक्षा]

103. ( क्र. 2550 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? फरवरी 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्न संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी/मंत्री जी/शासन/प्रशासन को सौंप गए ज्ञापन में इनकी प्रमुख मांगे क्या रही हैं? (ख) अतिथि शिक्षकों को क्या-क्या सुविधा दी जाती हैं तथा उनकी विभिन्न मांगों पर अब तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में इनको क्या-क्या सुविधाएं/प्राथमिकता का प्रावधान है तथा मानदेय का भुगतान किस दर से किया जाता है? (घ) क्या अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय समय पर नहीं मिल रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 72550 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रमुख रूप से नियमितीकरण, भर्ती प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण तथा मासिक रूप से मानदेय प्रदान करने संबंधी मांग। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अतिथि शिक्षकों को भुगतान नियमित किया जाता है। तकनीकी कारणों से कभी-कभी विलम्‍ब होता है ।

जलाशयों द्वारा प्रस्तावित सिंचित रकबा की जानकारी

[जल संसाधन]

104. ( क्र. 2551 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत जिला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में कुल कितने बांध/ डायवर्सन/जलाशय हैं? उनके नाम तथा निर्माण के समय प्रस्तावित सिंचित रकवा की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किन-किन जलाशयों/बांध/डायवर्सन में सिंचाई नहर कितने-कितने मीटर के बनाए जाना प्रस्तावित था तथा बाद में कितने किलोमीटर विस्तार किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वित्तीय वर्ष 2023´ एवं 24µ में किन-किन नहरों की सफाई, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु कितनी/span>कितनी राशि स्वीकृत की गई? जलाशय, बांध, डायवर्सन की पृथक/span>पृथक जानकारी देवें? स्वीकृत राशि में से व्यय राशि, शेष राशि की जानकारी के साथ ही कार्य की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति की जानकारी भी देवें?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) गंगा कछार अंतर्गत शहडोल राजस्व संभाग के जिला शहडोल में 79 बांध/जलाशय एवं 08 डायवर्सन कुल 87 परियोजनाएं निर्मित है जिनका प्रस्तावित सिंचित रकवा 23,755 हेक्टेयर है। उमरिया जिला में 27 बांध/जलाशय एवं 07 डायवर्सन है, कुल 34 परियोजनाएं निर्मित है, जिनका प्रस्तावित सिंचित रकवा 12,173 हेक्टेयर है एवं अनूपपुर जिला में 53 बांध/जलाशय एवं 10 डायवर्सन कुल 63 परियोजनाएं निर्मित है, जिनका प्रस्तावित सिंचित रकवा 11,296 हेक्टेयर है। इस प्रकार तीनों जिलों का कुल सिंचाई रकवा 47,224 हेक्टेयर है। जिलेवार एवं परियोजनावार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला शहडोल में 411.97 कि.मी., उमरिया जिला में 182.48 कि.मी. एवं अनूपपुर जिला में 242.40 कि.मी. प्रस्तावित थी, जो निर्मित है तथा प्रस्तावित लम्बाई के अतिरिक्त नहर की विस्तार 11.570 कि.मी. है। परियोजनावार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में मरम्मत सुधार व जीर्णोद्धार हेतु शहडोल जिले में राशि रु. 13,78,817.00 के विरुद्ध राशि रू. 13,78,817.00, उमरिया जिले में राशि रू. 6,45,390.00 के विरुद्ध राशि रू. 6,45,390.00 व्यय किया गया तथा अनूपपुर जिले में राशि रू. 7,85,460.00 के विरुद्ध राशि रू. 6,92,720.00 का व्यय किया गया तथा शेष राशि रुपये 92,740.00 है, वर्ष 2024-25 में कोई राशि स्वीकृति नहीं हुई है। परियोजनावार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

पुजारियों के मानदेय भुगतान का निराकरण

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

105. ( क्र. 2554 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन संधारित मंदिर के पुजारियों के मानदेय भुगतान यूनिक कोड जेनरेट करके दिये जाने के आदेश प्रसारित किए थे। साथ ही 62 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुजारियों का भी यूनिक कोड बनाने के निर्देश थे। (ख) 62 वर्ष से अधिक आयु के पुजारियों का यूनिक कोड जनरेट नहीं होने के क्या कारण है? इन पुजारियों का यूनिक कोड जनरेट कब तक कर दिया जाएगा? (ग) तत्संबंध में छतरपुर जिले का ब्यौरा क्या है? (घ) छतरपुर जिले के शासन संधारित मंदिरों के समस्त पुजारियों को नियमित मानदेय मिल रहा है? नहीं तो किनको किन कारण से नहीं मिल सका? कारणों का निराकरण कब तक हो जायेगा।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) 62 वर्ष से अधिक आयु के पुजारियों का यूनिक कोड जनरेट हो रहे है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) छतरपुर जिले अंतर्गत शासन संधारित मंदिरों में नियुक्‍त पुजारियों को नियमित मानदेय दिया जा रहा है। (घ) छतरपुर जिले के शासन संधारित समस्‍त पुजारियों को नियमित मानदेय मिल रहा है। तहसील बिजावर में 02 तथा तहसील छतरपुर में 05 पुजारियों के यूनिक कोड प्रक्रियाधीन है।

जल निकायों के पुनरुद्धार, रीचार्जिंग कायाकल्प हेतु योजना

[जल संसाधन]

106. ( क्र. 2555 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में जल निकायों के पुनरुद्धार, रिचार्ज और कायाकल्प के लिए कोई परियोजना है अथवा सरकार के विचाराधीन है? (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ">(ग) छतरपुर जिले में विगत 05 वर्षों में जल निकायों के नवीनीकरण, पुनरुद्धार, री‍चार्जिंग और कायाकल्प से संबंधित योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है? (घ) प्रदेश में जल निकायों में अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? छतरपुर जिले में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है? (ङ) विगत 05 वर्षों के दौरान छतरपुर जिले में पारंपरिक जल निकायों की सफाई के लिए आवंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है? (च) वर्तमान में छतरपुर जिले में जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जल संसाधन संभाग छतरपुर के अधीन जल निकायों के पुनरुद्धार, रीचार्जिंग और कायाकल्प के अंतर्गत अटल भू-जल योजना में ब्लाक छतरपुर-01, ब्लाक राजनगर -03 एवं ब्लाक नौगांव 02 कार्य प्रगतिरत होना प्रतिवेदित है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जल संसाधन संभाग छतरपुर के अधीन विगत 05 वर्षों में जल निकायों के नवीनीकरण, पुनरुद्धार, रीचार्जिंग और कायाकल्प के लिए कुल राशि रु.371.70 लाख आवंटित हुई है तथा राशि रु.109.00 लाख का व्यय किया गया। विस्तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर जल निकायों की भूमि पर अतिक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे है। छतरपुर जिले अंतर्गत अतिक्रमण रोकने संबंधी प्रयासों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) जल संसाधन संभाग छतरपुर के अधीन विगत 05 वर्षों में जल निकायों की सफाई हेतु राशि रु.484.05 लाख आवंटित हुई एवं राशि रु.476.61 लाख का व्यय किया गया। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (च) जल संसाधन संभाग छतरपुर के अधीन वर्तमान में 06 कार्य अटल भू-जल अंतर्गत एवं 07 कार्य राज्य योजना मद में निर्माणाधीन है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

स्कूल भवन का निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

107. ( क्र. 2558 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील पिपलोदा एवं तहसील जावरा के अंतर्गत अनेक हायर सेकेंडरी स्कूल एवं हाई स्कूल स्वयं के भवनविहीन होकर अन्यत्र स्थानों पर संचालित किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित दोनों तहसीलों के अंतर्गत कुल कितने-कितने हायर सेकेंडरी स्कूल एवं हाई स्कूल किस-किस स्थानों पर किस प्रकार संचालित किये जा रहे है? (ग) भवनविहीन स्कूलों के भवन निर्माण की मांग विगत कई वर्षों से लगातार की जा रही है तो किन कारणों से इन्हें भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है? (घ) शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त भवन विहीन स्कूलों के स्वयं के भवन निर्माण की अनुमति कब तक दी जा सकेगी एवं इन्हें बजट में कब सम्मिलित किया जा सकेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

सिंचाई संसाधन बढ़ाने की कार्ययोजना

[जल संसाधन]

108. ( क्र. 2559 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा सिंचाई संसाधन बढ़ाए जाने हेतु केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनेक कार्य किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्ययोजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी बजट राशि स्वीकृत होकर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? बजटवार जानकारी दें। (ग) रतलाम जिला अंतर्गत विकासखंडवार कितने नए कार्यों को किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाकर प्रस्तावित किये गये? उनमें से कितनो को स्वीकृति मिली, कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने अप्रारम्भ होकर प्रस्तावित है? (घ) अवगत कराए कि विकासखंडवार पूर्ण हुए कार्यों का किस-किस के द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया, किन-किन स्थानों पर अत्यधिक वर्षा अथवा बाढ़ आने पर किस-किस प्रकार की क्षति हुई, उनके मरम्मत किये जाने हेतु किस-किस प्रकार के कार्य किये जा रहे? व्यय, भौतिक सत्यापन सहित जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) परियोजनावार एवं स्थानवार प्राप्त बजट/स्वीकृत राशि तथा किए गए व्यय का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रस्तावित किये गये कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी का अद्यतन स्थिति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) पूर्ण हुए कार्यों का संबंधित उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है (पूर्ण हुए निर्माण कार्यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।) सिपावरा बैराज योजना तहसील एवं विधानसभा क्षेत्र 223 आलोट की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त होकर योजना का निर्माण कार्य दिनांक 31.01.2018 को पूर्ण किया गया। वर्ष 2023 में भारी वर्षा के कारण सिपावरा बैराज योजना के बॉडीवाल के डाउन स्ट्रीम स्लोप एवं अप स्ट्रीम फेस पर लिकेज का मरम्मत कार्य एवं आर.डी.-195 से 210 मीटर के मध्य एप्रन के मरम्मत का वर्तमान में प्रगतिरत होकर पूर्णता की ओर है। कार्य में अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है। उक्त भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त भुगतान किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

109. ( क्र. 2565 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ, अलीराजपुर जिले लोक स्वास्थ्य का शासकीय स्वास्थ्य केंद्र/हॉस्पिटल वर्ष 2022, 2023, 2024 का कुल बजट कितना था तथा कुल बजट से क्या-क्या सामग्री खरीदी गई? (ख) झाबुआ अलीराजपुर जिले शासकीय स्वास्थ्य केंद्र/हॉस्पिटल में क्रिटीकल ईलनेस (जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, ऑरगन फेलियर, पैरालिसिस) जैसे बीमारियों के इलाज की क्या सुविधाएं स्टॉफ है? यदि नहीं, है तो कब तक ये सुविधाएं शुरू करने की योजना है? (ग) प्रश्‍न क्र. (ख) के संबंध में वर्ष 2022, 2023, 2024 का कुल बजट कितना था? प्रश्‍न क्र. 2. (क) झाबुआ, अलीराजपुर जिले शासकीय स्वास्थ्य केंद्र/हॉस्पिटल वर्ष 2022, 2023, 2024 में आउटसोर्स के कौन-कौन से कार्य कि‍ये जाते हैं तथा कौन सी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? उस फर्म की पूर्ण जानकारी। (ख) प्रश्‍न (क) के संबंध में आउटसोर्स एजेंसी वर्ष 2022, 2023, 2024 की टेंडर वेल्यू कितनी है।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जिला झाबुआ/अलीराजपुर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/हास्पिटल में क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर मरीजों हेतु किमोथेरेपी की सुविधा एवं स्टाफ, किडनी मरीजों हेतु डायलिसिस की सुविधा एवं स्टाफ, जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, आर्गन फेलियर, पैरालिसिस मरीजों का उपचार जिला चिकित्सालय में कार्यरत एम.डी.मेडिसिन विशेषज्ञों एवं फिजियोथैरेपिस्ट ईकाई द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना शासन की सतत् प्रक्रिया है। (ग) रोगवार बजट आवंटन जारी नहीं किया जाता। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन

[स्कूल शिक्षा]

110. ( क्र. 2573 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के स्‍कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1998-99 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों की वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग एवं वर्ष 2018 में नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त करके क्या वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन की पात्रता समाप्त कर दी है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें और नहीं तो इनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन प्रदान करने के आदेश कब तक जारी किये जायेगें? (ख) क्या म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों में वर्ष 1998-99 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शिक्षाकर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों/अध्यापकों/नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् एनपीएस के अंतर्गत पेंशन और ग्रेच्युटी राशि प्रदान की जा रही है? दतिया जिले में 1998 से 2004 तक भर्ती के बाद समस्त सेवानिवृत्ति शिक्षकों को प्रदाय की जा रही एनपीएस पेंशन की राशि और ग्रेच्युटी आदेशों की जिलेवार सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं और किस आदेश द्वारा? क्या प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बाद पात्रता के बाद भी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्यों और ग्रेच्युटी राशि प्रदान न करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? (ग) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में के समय निधन होने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है यदि हाँ, तो उक्ताशय के आदेश की प्रति/प्रतियां प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण सहित बतायें। दतिया जिले में शिक्षा विभाग में कितने अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण लंबित है? कारण सहित सूची प्रदान करें। ">(घ) प्रदेश के अध्यापक संवर्ग/नवीन शिक्षक संवर्ग के मृत शिक्षकों के ऐसे परिजन जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनकी मानवीय आधार पर शासन शिक्षक पद पर अथवा अन्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति करेंगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं? प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दतिया जिले के जिला शिक्षा केन्द्र समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जनवरी 2015 से दिसंबर 2023 तक क्या-क्या सामग्री कार्यालय एवं विद्यालयों के लिये क्रय की गई और किस आदेश के क्रम में क्रय की गई सामग्री की सत्रवार सूची एवं क्रय करने के शासनादेश आदेश की प्रति प्रदान करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) '' मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम- 2018'' के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवको की वरष्ठिता उक्त नियमों के नियम-17 (1) अनुसार निर्धारित होगी। स्थानीय निकाय में कार्यरत लोक सेवक/अध्यपक सवर्ग के लोक सेवक जो 2018 के नियमों के तहत नवीन संवर्ग में नियुक्त है, के लिए अप्रैल 2011 से नवीन पेंशन योजना प्रभावी हैं। (ख) जी नहीं। केवल एन.पी.एस. के अंतर्गत पेंशन राशि का प्रावधान हैं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर भुगतान सीधे संबंधित के खाते में कर दिया जाता हैं। एन.पी.एस. पेंशन की राशि का निर्धारण एन्युटी खरीदने पर होता हैं। जिसका अभिलेख संधारण, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में नहीं होने से पेंशन की राशि का उल्लेख करना संभव नहीं हैं। नवीन संवर्ग के लोक सेवकों को नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शासकीय सेवा अवधि पूर्ण करने पर ग्रेच्युटी की पात्रता होती हैं। दतिया जिले में ग्रेच्युटी प्रदान करने के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (ग) जी हाँ। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं 27 मार्च, 2023 तथा समसंख्यक विभागीय निर्देश दिनांक 09.12.2014, 06.08.2015, 18.04.2017, 01.02.2021, 14.02.2023, 21.02.2023 प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर हैं। दतिया जिलान्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर हैं। (घ) उत्तरांश (ग) में वर्णित नियम/निर्देशों के अनुक्रम में आवेदक द्वारा आवेदित पद के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं। दतिया जिला अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र समग्र शिक्षा अभियान की जनवरी 2015 से दिसम्बर 2023 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार हैं।

संयुक्‍त संचालक के रिक्‍त पदों का प्रभार

[स्कूल शिक्षा]

111. ( क्र. 2574 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में संयुक्त संचालकों के स्तर के पद शिक्षा विद्यालयों में व अन्य सभी कार्यालयों में कितने-कितने पद किन-किन कार्यालयों में स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त है? (ख) पूर्व में संयुक्त संचालक के रिक्त पदों पर प्रभार देने हेतु क्या उप संचालक पद की वरिष्ठता सूची के सभी नामों में विचारण हो चुका है? इसके बाद भी जे.डी. के पद रिक्त हैं? (ग) क्या संयुक्त संचालक का वेतनमान पूर्व से ही प्राप्त कर चुके जिन अधिकारियों को उपसंचालक के उच्च पदों का प्रभार दिया जा चुका है, उनके नामों पर भी विचारण कर जे.डी. के रिक्त सभी पदों पर उच्च पद का प्रभार देने में क्या कोई समस्या है? यदि नहीं, तो फिर कब तक में जे.डी. के रिक्त सभी पदों पर इन अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार दिया जायेगा? (घ) प्रति छः माह में उक्त हेतु समितियों की बैठक कराने के शासन के निर्देश हैं, यदि हाँ, तो क्या फिर आगामी छः माह में समिति की बैठक कराई जावेगी या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27-56/2012/20-2 दिनांक 25 मई, 2015 के अनुसार संचालनालय के अधीन संयुक्त संचालक के कुल 24 पद स्वीकृत है। (संचालनालय में 07 पद, संभाग में 09 पद (प्रत्येक संभाग में 01 पद) 03 पद विधि प्रकोष्ठ (इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर) 02 एक्स कैडर (महर्षि पतांजलि, मदरसा प्रत्येक में एक) एवं 03 पद आर.एम.एस.ए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन संयुक्त संचालक के 12 पद स्वीकृत है। एससीईआरटी 02 पद, शिक्षा महाविद्यालय एसआईएसई/सीटीई जबलपुर, सीटीई ग्वालियर, सीटीई देवास, सीटीई उज्जैन, सीटीई खण्डवा, सीटीई छतरपुर, सीटीई रीवा कुल 07 पद, आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान भोपाल 01 पद, शास. शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर 01 पद, राशि के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा इकाई भोपाल 01 पद। कुल 13 पद रिक्त है। (ख) जी हां। किंतु परिभ्रमण में होने से पद रिक्त है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां। जी हां, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सी.एम. राइज स्‍कूलों में रोस्‍टर का पालन

[स्कूल शिक्षा]

112. ( क्र. 2579 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने स्‍कूलों को सी.एम. राइज स्‍कूल में परिवर्तित किया है? सूचीवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) सी.एम. राइज स्‍कूलों में कितने पद नियमित शिक्षक और कितने पद अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित किये गये है, आरक्षित नहीं किये हैं तो कब तक आरक्षित कर दिये जायेंगे? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक सी.एम. राइज स्‍कूलों में कुल कितने अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है? (घ) क्‍या विभाग द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती में रोस्‍टर का पालन किया गया है यदि हाँ, तो यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) भोपाल जिले में कितने स्‍कूलों में अतिथि शिक्षकों के पद रिक्‍त है उन पदों को कब तक भर लिया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में भोपाल जिले में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-44-2/2020/20-2 भोपाल दिनांक 15.03.2024 से दो विद्यालयों शासकीय कन्या उमावि. स्टेशन एरिया, भोपाल एवं शासकीय उमावि. ईंटखेड़ी विकासखण्ड बैरसिया जिला भोपाल को सी.एम. राइज विद्यालयों के रूप में संचालित करने के स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) सी.एम. राइज स्कूलों में नियमित शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों के पद आरक्षित किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ग) अतिथि शिक्षकों की सेवायें विद्यालय स्तर पर आमंत्रित की जाती हैं, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रश्‍न दिनांक तक निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। (घ) अतिथि शिक्षक भर्ती में रोस्टर का पालन करने का प्रावधान नहीं है। (ड.) वर्तमान में नियमित उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापना हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अतिथि शिक्षकों हेतु रिक्त पदों की गणना की जा सकेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

छात्रावासों में पदस्‍थ वार्डन की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

113. ( क्र. 2581 ) श्री केशव देसाई : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत संचालित बालिका छात्रावास और कस्तूरबा बालिका छात्रावास में पदस्थ वार्डन और सहायक वार्डन कितने वर्षों तक एक ही हॉस्टल में पदस्थ रह सकते है, समय-सीमा बतायें? छात्रावासों में पदस्थी के शासन के क्या नियम है? (ख) हॉस्टल वार्डन और सहायक वार्डन की सेवा शर्ते क्या है? क्या अ.जा., अ.ज.जा. छात्रावास में सामान्य वर्ग की महिला पदस्थ हो सकती है? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने बालिका छात्रावास और कस्तूरबा बालिका छात्रावास है जिनमें समय-सीमा से ज्यादा वर्षों तक हॉस्टल वार्डन और सहायक वार्डन पदस्थ है, यदि समय-सीमा से ज्यादा वर्षों तक पदस्थ है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत संचालित बालिका छात्रावास और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्डन 03 वर्ष तक एवं सहायक वार्डन 05 वर्ष तक छात्रावास में पदस्थ रह सकती हैं। शासन के नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- '' एवं '' पर है। (ख) हॉस्टल वार्डन और सहायक वार्डन की सेवा शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' पर है। आदिम जाति कल्‍याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-11/ 2006/25-2/507, दिनांक 16/03/2015 अनुसार अजा, अजजा छात्रावास में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के अधीक्षक पदस्‍थ किये जाने का प्रावधान है। (ग) बालिका छात्रावासों में वार्डन-38, सहायक वार्डन 281 एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वार्डन-48, सहायक वार्डन 122 समय-सीमा से ज्यादा वर्षों से पदस्थ है। इसके लिए जिलों में जिला नियुक्ति समिति गठित है।

सिंचाई तालाबों के किनारे फलदार वृक्षों का रोपण

[जल संसाधन]

114. ( क्र. 2639 ) श्री सुनील उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश, जिला छिन्‍दवाड़ा एवं जुन्‍नारदेव क्षेत्र में विभिन्‍न मदों से विगत वर्षों में बने बांध, नहरों एवं अन्‍य सिंचाई तालाबों के किनारे ग्रामीणों को आत्‍मनिर्भर बनाने हेतु फलदार वृक्ष लगाने हेतु योजना बनाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या प्रदेश के दूरस्‍थ अंचलों में बन रहे तालाबों एवं प्रस्‍तावित तालाबों, नहरों के किनारे आम, ऑवला, अमरूद, बेर, बेल, जामुन, कटहल, चिरोंजी, अनार, अंजीर जैसे फलदार वृक्ष ''शबरी वन'' लगाये जायेगें। यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र में हर खेत सिंचाई हेतु सर्वे करवाकर छोटे-छोटे नालों एवं नदियों पर कम लागत के स्‍टॉप डेम व तालाब बनाने पर विचार करेंगे एवं इनके किनारे फलदार वृक्षों का प्रोजेक्‍ट बजट में प्रावधान करायेंगे।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, वर्तमान में बांध, नहरों एवं अन्य सिंचाई तालाबों के किनारे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु फलदार वृक्ष लगाने की विभाग अन्तर्गत प्रावधान/योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) जी नहीं, कछार अन्तर्गत दूरस्थ अंचलों में बन रहे तालाबों एवं प्रस्तावित तालाबों, नहरों के किनारे ''शबरी वन'' बनाये जाने हेतु विभाग अंतर्गत वर्तमान में कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं, जल संसाधन विभाग अंतर्गत हर खेत सिंचाई हेतु सर्वे करवाकर छोटे-छोटे नालों एवं नदियों पर कम लागत के स्टॉप डेम व तालाब बनाने की वर्तमान में कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

आवंटित बजट में से राशि का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

115. ( क्र. 2656 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया? (ख) जारी किए गए बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए है? विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण व वर्तमान स्थिति क्या है एवं शेष राशि का क्या उपयोग किया गया? (ग) कोरोना काल में शासन द्वारा अलग से बजट की व्यवस्था की गई थी क्या? यदि हाँ, तो उस बजट से क्या-क्या राहत कार्य किए गए जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। शेष राशि को समर्पित किया गया। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है।

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के विस्‍थापन क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहर निर्माण

[जल संसाधन]

116. ( क्र. 2666 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व द्वारा वन ग्रामों का विस्थापन किया गया है परन्तु उपरोक्त क्षेत्र में विस्थापित आदिवासियों को कृषि कार्य में सिंचाई हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा क्या पूर्व में इन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहर बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ग) सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के विस्थापित ग्रामों में किसानों को सिंचाई हेतु नहर कब तक बना दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत सतपुड़ा टाईगर रिजर्व द्वारा विस्थापित ग्रामों के आदिवासियों द्वारा कृषि कार्य में सिंचाई निजी साधनों द्वारा की जाती है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में इस क्षेत्रों में सिंचाई हेतु नहर बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अध्यक्षता में कलेक्टर जिला नर्मदापुरम रेवा कक्ष में दिनांक 26.02.2021 को विस्थापित ग्रामों के संबंध में बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में बाबई एवं सोहागपुर कलस्टर में स्थित समस्त विस्थापित ग्रामों की मांग पर तवा जलाशय का पानी विस्थापित ग्रामों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा होज़ एरिगेशन योजना का प्रथम चरण प्राक्कलन जिसमें विस्थापित 19 ग्रामों का कृषि क्षेत्र 1508.60 हेक्टेयर एवं विस्थापित ग्रामों में जुड़े गये 12 राजस्व ग्राम जिनका कृषि क्षेत्र 1714.40 हेक्टेयर सम्मिलित है तैयार कर कार्यालय अधीक्षण यंत्री, तवा परियोजना मंडल नर्मदापुरम के पत्र दिनांक 01.04.2021 के द्वारा क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद को प्रेषित किया गया है। परन्तु उप सचिव म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्र./एफ-1191012/2023/10-2 भोपाल दिनांक 22.02.2024 द्वारा लेख किया है कि उक्त कार्य हेतु वन विभाग में कोई बजट मद नहीं है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चउवन"

संचालित केन्द्रीय विद्यालय की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

117. ( क्र. 2668 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में केन्द्रीय विद्यालय कब स्वीकृत हुआ? वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय की क्या स्थिति है? (ख) केन्द्रीय विद्यालय के प्रोजेक्ट हेतु केन्द्र सरकार से कब व कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ व प्राप्त बजट से कौन-कौन से कार्य किए गए? (ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य भूमि अधिग्रहण के कारण रूका हुआ था? यदि हाँ, तो इसमें किस विभाग की लापरवाही रही एवं संबंधित विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारीयों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो केन्द्रीय विद्यालय के कार्य में विलम्ब होने का कारण क्या है एवं शिक्षा के प्रोजेक्ट को रोकने में किन लोगो की लापरवाही रही एवं उन पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में।

आश्रम, मठ, मंदिरों को अवैध कब्‍जे से मुक्‍त कराना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

118. ( क्र. 2681 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधान सभा अंतर्गत ब्रिटिश टाइम बाद मिले किन-किन मठों, मंदिरों पर निजी कब्जा है? बिरसिंहपुर में किंकरदास अखाड़ा के नाम से आश्रम की क्या स्थिति है? बेशकीमती प्राचीन अष्‍टधातु की मूर्तियां आजादी के समय से अब तक की संख्या कितनी थी, कितनी है? आश्रम पर किसका कब्जा अथवा शासन नियमानुसार कलेक्टर द्वारा पुजारी नियुक्त है? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मठ, मंदिर एवं किंकरदास आश्रम का क्षेत्रफल, जमीन की जानकारी, मूर्तियों की संख्या की जानकारी देवें। क्या वही मूर्तियाँ हैं उसकी गणना एवं परीक्षण करें। यदि मठों, मंदिरों एवं किंकरदास आश्रम में कब्जा है तो कब्जा मुक्त कराकर आश्रम, मठ, मंदिर और उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ट्रस्ट बनाकर कलेक्टर को ट्रस्टी बनाकर पुजारी, व्यवस्थापक नियुक्त करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) आश्रमों, अखाड़ों से संबंधित चल-अचल संपत्ति कहाँ-कहाँ हैं? क्या चल-अचल सम्पत्ति सहित अन्य समस्त सम्पत्तियों की गणना करेंगे? क्या उनको खोजकर आश्रम या अखाड़े को सुपुर्द करेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार विरसिंहपुर क्षेत्र पूर्व रियासत पन्ना, सोहावल से मिला हुआ था, क्षेत्र में ऐसे कितने कहाँ-कहाँ मठ, मंदिर हैं, उनकी खुर्द-बुर्द हुई चल-अचल संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा हटाकर आश्रम, मठों को सुपुर्द करेंगें? कब तक? क्या खोजबीन करेंगे? समय बतायें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत ब्रिटिश टाईम बाद में तहसील मझगवां अंतर्गत किसी भी मठ, मंदिरों पर निजी कब्‍जा नहीं हैं। तहसील बिरसिंहपुर अंतर्गत ग्राम बिरसिंहपुर में किंकरदास अखाडा स्थित है। उक्‍त अखाडा में स्थित मंदिर में राधा कृष्‍ण रामजानकी एवं हनुमान जी की कुल 3 मूर्तियां स्‍थापित है। ब्रिटिश टाईम के बाद के संबंध में मंदिर में कितनी मूर्तियां थी इस संबंध में मंदिर कोई जानकारी नहीं है। किंकरदास अखाडा/आश्रम में परंपरागत रूप से युगल प्रसाद पाठक द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। अखाडा/आश्रम में स्थित मंदिर ग्राम बिरसिंहपुर की आराजी नं. 52/1/1 रकबा 21.700 हेक्‍टेयर आबादी/शासकीय भूमि में स्थिति है जो कि मंदिर शासन संधारित नहीं है तथा इस मंदिर के प्रबंधक कलेक्‍टर नहीं है इसलिए शासन द्वारा पुजारी नियुक्‍त किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) यह मंदिर ग्राम बिरसिंहपुर की आराजी नं. 52/1/1 रकबा 21.700 हेक्‍टेयर शासकीय आबादी की भूमि पर स्थित है। जिसमें तीन मूर्तियां स्‍थापित है जिसमें युगल प्रसाद पाठक द्वारा परंपरागतरूप से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में प्रबंधक कलेक्‍टर सतना दर्ज नहीं है जिस कारण से ट्रस्‍ट का गठन करना एवं पुजारी नियुक्‍त करना संभव नहीं है। (ग) आश्रमों अखाड़ों से संबंधित चल अचल सम्‍पत्ति की जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार किंकरदास अखाड़ा के अलावा शेष जानकारी निरंक है

नरसिंहगढ़ महोत्सव पुनः प्रारम्भ किये जाने

[संस्कृति]

119. ( क्र. 2692 ) श्री मोहन शर्मा : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के नगर नरसिंहगढ़ में विभाग द्वारा नरसिंहगढ़ महोत्सव का कार्यक्रम 2010-11, 2011-12 में किया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या नगर नरसिंहगढ़ में नरसिंहगढ़ महोत्सव कार्यक्रम पुनः विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा? (ग) यदि नरसिंहगढ़ महोत्सव पुनः प्रारंभ किया जायेगा तो कब तक प्रारंभ किया जायेगा? समय बताये।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जी हाँ। (ख) महोत्‍सव पुन: आरंभ किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

 

सहायक-प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक पद पर नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

120. ( क्र. 2700 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एमसीआई/एनएमसी के अनुसार सहायक-प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता/अनुमत प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एक वर्ष का वरिष्ठ रेजीडेंट का अनुभव अनिवार्य है? यदि हाँ, तो डॉ. शिखा जैन द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में अप्रैल 2018 में नियुक्ति के दौरान वरिष्ठ रेजीडेंट का मान्यता/अनुमत प्राप्त मेडिकल कॉलेज का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हाँ, तो प्रति देवें। यदि नहीं, तो डॉ. शिखा जैन की नियुक्ति टीईक्यू नियमों के विरूद्ध की गई? (ख) एनएमसी नियम के तहत सह-प्राध्यापक पदोन्नति पद के लिए पीजी के बाद 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, तो डॉ. शिखा जैन द्वारा एनएमसी नियमावली 14.02.2022 के तहत सह-प्राध्यापक पद पर पदोन्नत के समय मान्यता/अनुमत प्राप्त मेडिकल कॉलेज का 05 वर्ष का पोस्ट पीजी अनुभव प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो प्रति देवें, यदि नहीं, तो नियम विरुद्ध पदोन्नति क्यों की गई? (ग) डॉ. शिखा जैन के विरूद्ध पदोन्नति से संबंधित क्या-क्या जांच लंबित है, उन लंबित जांचों को कब तक पूर्ण किया जाएगा, समय-सीमा सहित बताएं। (घ) एनएमसी T.E.Q. नियमावली अनुसार एनएमसी नई दिल्ली द्वारा सह-प्राध्यापक पद की पदोन्नति बाबत डॉ. शैली सेंगर का एनएमसी से eligibility certificate जारी होने के बावजूद भी सह-प्राध्यापक पद पर पदोन्नति एवं अनुभव किन कारणों से नहीं दिया गया, प्रति सहित बताएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राध्यापक पद की नियुक्ति में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

121. ( क्र. 2706 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2129 प्रश्‍नांश (ख) दिनांक19-02-2024 अनुसार डॉ अमरजीत सिंह छाबड़ा को प्राध्यापक पद हेतु एनएमसी द्वारा दिए गए confirmation of eligibility पत्र की प्रमाणिकता की जांच कब और कैसे की गई? जबकि उक्त पत्र की प्रतिलिपि किसी भी शासकीय चिकित्सा कार्यालय या महाविद्यालय को न भेजकर पत्र व्यक्तिगत पते पर भेजा गया। (ख) डॉ. अजय भट्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बायोफिजिक्स को एसोसिएट प्रोफेसर, समयबद्ध फिजियोलॉजी एवं प्रोफेसर पद पर पदोन्नति किस नियम के तहत की गई, क्योंकि म.प्र. शासन चि.शि.वि. मंत्रालय भोपाल के आदेश-क्रमांक एफ.2- 29/2017/1/55, दिनांक-12.07.2017 के द्वारा डॉ. भट्ट का मूल पद बायोफिजिक्स से फिजियोलॉजी में परिवर्तन अमान्य किया गया एवं अधिष्ठाता, इंदौर के पत्र-क्रमांक 2833-38/स्था/वि/स्व./2023 दिनांक-22.02.2023 द्वारा डॉ. भट्ट के समयबद्ध पदोन्नति आदेश के बिंदु-क्रमांक 4 एवं 5 में स्पष्ट लिखा है कि उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर की वरिष्ठता सूची में स्थान नहीं दिया जाएगा। (ग) डॉ. भट्ट की 01 वर्ष की बायोफिजिक्स में ट्रेनिंग नहीं थी तो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बायोफिजिक्स के पद पर नियुक्ति क्यों दी, जबकि नियम के अनुसार ट्रेनिंग अनिवार्य थी। (घ) डॉ. भट्ट के द्वारा याचिका-क्रमांक 20645/2017 म.प्र. शासन व अन्य के विरुद्ध पद परिवर्तन (बायोफिजिक्स से फिजियोलॉजी) हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इनको दो बार, पदोन्नति‍ का अनुचित लाभ क्यों दिया गया?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

122. ( क्र. 2719 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड घाटीगाव के ग्राम सिमरिया टांका में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण स्वीकृत किया गया था? यदि हां तो किस वर्ष? उक्त तालाब की निर्माण लागत कितनी थी? क्या वर्तमान में तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उक्त तालाब पर अभी तक कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई है? स्वीकृत वर्ष से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार, कार्यवार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) क्या तालाब के वेस्ट वियर का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां तो क्यों नहीं? विभाग द्वारा इसे पूर्ण कराने हेतु वन विभाग से पत्राचार किया गया है यदि हां तो कब-कब और क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) तालाब स्वीकृत करते समय वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त क्यों नहीं की गई, कारण स्पष्ट करें? वन विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की जायेगी यदि हां तो समय-सीमा बताएं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सिमरिया टांका तालाब की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 05.10.1978 को लागत राशि रू. 08.08 लाख की प्रदान किया जाना प्रतिवेदित है। वर्ष 1997 में उक्त परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू.110.463 लाख प्रदान की गई। उक्‍त परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1979 में प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्ष 1980 में वन अधिनियम प्रभावशील होने एवं 32.05 हेक्‍टेयर वन भूमि डूब प्रभावित होने से परियोजना की प्रति हेक्‍टेयर लागत विभागीय मापदण्ड़ से अधिक होने पर परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। (ख) तालाब का निर्माण कार्य लगभग 45 वर्ष पूर्व प्रारंभ कराया गया था इसलिये उपलब्ध अभिलेख अनुसार तालाब निर्माण पर उप शीर्षवार किये गये व्यय का विवरण जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। निर्माण के समय योजना साध्य थी। वन अधिनियम-1980 के प्रभावशील होने के पूर्व ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, तत्समय वन अधिनियम के प्रभावशील होने तथा अन्य सभी घटकों की लागत में वृद्धि होने से आर्थिक दृष्टि से योजना की लागत प्रति हेक्टेयर के विभागीय मापदंड से अधिक होने पर शेष कार्य यथा वेस्ट वियर का निर्माण नहीं किया जाना प्रतिवेदित है। इस संबंध में प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र दिनांक 22.11.2011 की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (घ) तालाब स्वीकृति के समय वन अधिनियम लागू नहीं था। अतः वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने की बाध्यता नहीं थी। वर्तमान में प्रस्ताव विभागीय तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडो के अनुसार असाध्य होने से समय-सीमा का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचपन"

हरसी हाई लेवल बाईपास मार्ग निर्माण

[राजस्व]

123. ( क्र. 2720 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के अन्तर्गत हरसी हाई लेवल बाईपास मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है? यदि हां तो किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि शासन ने भूअर्जन के तहत अधिग्रहण की थी? क्या उसका किसानों को मुआवजा मिल चुका है? यदि हां तो किसानों की भूमि जो सड़क निर्माण में अधिग्रहित की रोड में गई है क्या खसरा अभिलेख में शासकीय दर्ज हो चुकी है? नक्शे में रोड की लाइन डाल दी गई है, यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं डाली गई है? (ख) क्या नक्शे में रोड की लाइन डालने में विलंब किया गया है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) क्या अधिग्रहित भूमि का सीमांकन नक्‍शे खसरे में रोड की लाईन (रोड) प्रदर्शित नहीं होने से, किसानों एवं स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी आ रही है? यदि हाँ, तो नक्शे खसरे में कब तक डिमार्केशन कर लाईन डाल दी जायेगी? समय-सीमा बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत हरसी बायपास मार्ग निर्माण हेतु शिवपुरी जिले के ग्राम कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी में कृषकों की निजी भूमि का अधिग्रहण आपसी सहमति क्रय नीति के अंतर्गत किया गया था। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। जी हाँ। मुआवजा किसानों को प्रदाय किया जा चुका है नामांतरण किया जा चुका है, खसरा अभिलेख में सड़क म.प्र. शासन के नाम से दर्ज है। मूल नक्‍शा शीट में रोड की लाईन डली हुई है एवं मूल नक्‍शाशीट के आधार पर बेवजीआईएस पोटल पर जिसमें कुल 22 सर्वे नंबर में से 17 सर्वे नंबर में ऑनलाईन नक्‍शे में लाईन डाल दी गई है तकनीकि कारणों से केवल पांच सर्वे नंबर में नक्‍शों में लाईन शेष है। (ख) मूल नक्‍शा शीट में रोड की लाईन डली होने से विलंब/दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता है। ">(ग) मूल नक्‍शा शीट में रोड की लाईन डली हुई है जिससे किसानों एवं स्‍थानीय ग्रामीण जनों के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। चूंकि बंटाकन वेबवजीआईएस पर प्रदर्शित के लिये न्‍यायलय नायब तहसीलदार वृत मगरोनी तहसील नरवर द्वारा प्रकरण क्रमांक/0002/अ-3/2024-25 दर्ज कर लिया गया है, जिसमें भूमि के सभी सह खातेदारों एवं MPRDC के बटांकन फर्द के प्रकाशन एवं न्‍यायालयीन प्रक्रिया उपरांत बेव जीआईएस पर प्रदर्शित होने लगेंगे। उक्‍त कार्यवाही 45 से 60 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जावेगी। रिमार्क- चूकि नक्शे में लाइन डालनें का कार्य 2016-17 में किया जाकर अमल मूल नक्शा शीट में तदानुसार कर दिया गया था, उक्त भूमि का भू-अर्जन आपसी सहमति क्रय विक्रय नीति के अंतर्गत हुआ था तत्समय ग्राम पंचायतों को नामांतरण के अधिकार थे, इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित किये गये है, जिसके पश्चात वेबजीआईएस पोर्टल को राजस्व विभाग में लाया गया था। वेवजीआईएस पोर्टल में कोई भी परिवर्तन किये जानें हेतु राजस्‍व अधिकारी के प्रकरण क्रमांक की आवश्यकता होती है, ग्राम पंचायतों के आदेश से वेबजीआईएस पर अमल न होने के कारण इसमें नवीन प्रकरण दर्ज किये जानें की आवश्यकता होने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ग्राम कैरूआ के पांच सर्वे नंवर रकवा 340/2 का बटांकन रकबा 0.02 है. एवं 'भूमि सर्वे नंबर 340/3 का बटांकन रकबा 0.02 है. भूमि सर्वे नंबर 873 का वटांकन रकवा 0.015 है. भूमि सर्वे नंबर 958/2 बटांकन रकबा 0.019 है. एवं भूमि सर्वे नंबर 837 का बटांकन रकबा 0.005 है. उपरोक्त सर्वे नंबरों का खसरा क्षेत्रफल 0.020 है. से कम है जो शासन का पोर्टल वेवजीबाईस पर मेप स्केल 1/4000 पर नक्शा बटांकन तकनीकि रूप से स्वीकार नहीं करता है, इसलिये उक्त प्रकरण के माध्यम से विधिवत न्यायालीन एवं तकनीकि प्रक्रिया पूर्ण कर शेष नक्शा बटांकन शीघ्र पूर्ण कर लिये जावेंगे।

पीड़ित कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बजट

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

124. ( क्र. 2731 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने अपने पत्र क्रमांक/लेखा/14681 दिनांक 20.11.2023, पत्र क्र/लेखा/15843 दिनांक 19.12.2023, पत्र क्र/लेखा/2023/383 दिनांक 11.01.2024 एवं पत्र क्रमांक/383 दिनांक 11.01.2024 एवं पत्र क्र/3083 दिनांक 20.03.2024 एवं पत्र क्र/4048 दिनांक 23.04.2024 एवं पत्र क्र/लेखा/2024/5315 जबलपुर दिनांक 21.05.2024 के द्वारा अधीनस्थ गंभीर बीमारियों से पीड़ित 15 कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2024-25 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का बजट आवंटन प्रदाय हेतु पत्रों का लेख किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) हाँ तो क्या कारण है कि पीड़ित कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बजट आवंटन नहीं किया जा रहा है? (ग) कब तक पीड़ित कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बजट का आवंटन कर राहत प्रदान कर दिया जावेगा?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी हाँ। ">(ख) उत्‍तरांश (क) में वर्णित पत्रों पर चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति मद में विभिन्‍न योजनाओं में वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में लेखानुदान में प्राप्‍त बजट के आधार पर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, जबलपुर को पूर्व में दिनांक 03.05.2024 को आवंटन जारी किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पत्र दिनांक 21.05.2024 में गंभीर बीमारी का उल्‍लेख नहीं है। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में शेष आठ माह का बजट प्राप्‍त होने पर चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति मद में आवंटन जारी किया जा सकेगा। (ग) जानकारी उत्‍तर (ख) में समाहित है।

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की योजना

[स्कूल शिक्षा]

125. ( क्र. 2733 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? क्या बोर्ड संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों की रूचि संस्कृत भाषा की ओर करने का प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या विभाग ऐसे आयोजन करायेगी? (ख) संस्कृत भाषा के अध्ययन हेतु प्रदेश में कितनी लाइब्रेरी संचालित की जा रही है? सूची देवें। (ग) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एवं उससे संबद्ध विद्यालयों द्वारा गत 2 वर्षों में कितने विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान किया गया? (घ) प्रदेश में कितने संस्कृत विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है सूची देवें एवं कितने वर्तमान में बंद पड़े हैं? इनका निरीक्षण कब-कब, किस अधिकारी द्वारा किया गया है? निरीक्षण रिपोर्ट की कापी देवें। निरीक्षण में बंद पाये गए स्कूलों का संचालन कब से कराया जाएगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) प्रश्‍नाधीन उद्देश्‍य के लिए महर्षि पतंजलि संस्‍कृत संस्‍थान (पूर्व में संस्‍कृत बोर्ड) के माध्‍यम से निम्‍नांकित गतिविधियां संचालित की जा रही है, अत: शेषांश लागू नही। (1) आवासीय संस्‍कृत विद्यालयों को आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति योजना। (2) संस्‍थान द्वारा शासकीय/अशासकीय/परंपरागत संस्‍कृत विद्यालयों के अधोसंरचना विकास हेतु वित्‍तीय सहायता प्रदान करना है। (3) कक्षा 1 से 12 तक संस्‍कृत माध्‍यम के प्राच्‍य एवं सामान्‍य विद्यालयों का नियमन। (4) पूर्व प्राथमिक स्‍तर पर (कक्षा 1 के पूर्व) 4 से 6 वर्ष के नौनिहालों के लिये अरूण एवं उदय कक्षाओं का संचालन। (5) संस्‍कृत सम्‍मेलन एवं संस्‍कृत सम्‍भाषण कक्षाओं के माध्‍यम से संस्‍कृत भाषा का प्रचार प्रसार। (ख) महर्षि पतंजलि संस्‍कृत संस्‍थान के अधीन तीन पुस्‍तकालय संचालित है। (1) संस्‍थान मुख्‍यालय का पुस्‍तकालय। (2) पुस्‍तकालय जीवाजी वेधशाला उज्‍जैन। (3) पुस्‍तकालय मध्‍यप्रदेश योग आयोग। उपरोक्‍त पुस्‍तकालय में संस्‍कृत भाषा में ज्ञान-विज्ञान की कई पुस्‍तकें संधारित है, जिनमें व्‍याकरण, ज्‍योतिष, वेद, पुराण, धर्मशास्‍त्र, आध्‍यात्मिक मीमांसा, कर्मकाण्‍ड, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, योग आदि विषयों के ग्रंथ तथा प्राचीन ग्रंथ तथा प्राचीन ग्रन्‍थ डिजीटल वर्जन में उपलब्ध है। (ग) 32775 विद्यार्थियों ने संस्‍कृत भाषा का ज्ञान प्राप्‍त किया है। (घ) महर्षि पतंजलि संस्‍कृत संस्‍थान द्वारा शासकीय/अशासकीय संस्‍कृत विद्यालय 234 एवं शासकीय आवासीय 05 विद्यालय को सम्‍बद्वता प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। वर्तमान में 02 शासकीय विद्यालय बंद है, जिनका संचालन निर्धारित मापदण्‍ड की पूर्ति के पश्‍चात शिक्षा सत्र 2025-26 से विद्यालय का संचालन किया जायेगा जोकि प्रक्रियाधीन है। संस्‍थान अंतर्गत समस्‍त शासकीय/अशासकीय/परंपरागत विद्यालयों का निरीक्षण जिला स्‍तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्‍व में गठित दल द्वारा जिले के संस्‍कृत विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तथा विद्यालय संचालित/उचित पाये जाने के उपरांत ऑनलाईन अनुशंसा की जाती है, जिसके आधार पर संस्‍थान द्वारा विद्यालय को नवीन सम्‍बद्वता/सम्‍बद्वता नवीनीकरण के आदेश जारी किये जाते है।

विभागीय निविदाओं में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

126. ( क्र. 2739 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शा. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्ष 2022-23 से वर्तमान तक कितने आईसीटी लैब स्वीकृत किये गये है, लागत क्या है? किस विद्यालय में कितने कम्प्यूटर क्रय किये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आईसीटी लैब हेतु क्रय किये गये कम्प्यूटरों के क्रय के लिए क्या प्रक्रिया थी? शासन के निर्देशानुसार क्या समाचार पत्रों में निविदाएं आमंत्रित की गई या निविदा संबंधी सूचना दी गई यदि नहीं, तो क्यों? (ग) बालाघाट जिले में आईसीटी लैब हेतु वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि आवंटित हुई है, कितना भुगतान किया गया है कम्‍प्‍यूटर क्रय हेतु शासन से क्या निर्देश थे क्या शासन के निर्देश अनुसार GEM पोर्टल से खरीदी की गई? तो क्या उसके लिए निविदा आंमत्रित करने का नोटिस समाचार पत्रों में दिया गया है अथवा नहीं? (घ) क्या बालाघाट जिले में बिना तकनीकी सत्यापन किये 75 % से अधिक राशि संबंधित फर्म को भुगतान किया जा चुका है यदि हाँ, तो क्या वित्तीय अनियमितता नहीं है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसारजानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार(ख) जेम पोर्टल के माध्यम से। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। शेषांश उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) जी नहीं। तकनीकी सत्‍यापन के उपरांत फर्म को सक्षम स्‍वीकृति उपरांत नियमानुसार भुगतान किया गया है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आउटसोर्स की निविदा की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

127. ( क्र. 2741 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मंगाई गई समस्त आउटसोर्स एवं मोबिलिटी कार्य एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड की जारी की गई निविदा के समाचार पत्र में विज्ञापन की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं संचालनालय स्वास्थ्य भोपाल द्वारा निविदा शर्तों के संबंध में शासन के निर्देश की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं। (ख) यदि शासन के कोई निर्देश नहीं है तो क्या स्थानीय स्तर के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए गलत तरीके से नियम बनाकर निविदा बुलाई गई? यदि हाँ, तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी पर निलंबन की कार्यवाही कब तक की जाएगी? यदि हाँ, तो कब और नहीं तो क्यों? (ग) इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022/23 में भी गलत तरीके से नियम के विपरीत जाकर डाटा एंट्री ऑपरेटर की निविदा में EPF का गलत निर्धारण कर स्थानीय स्तर के निविदाकार को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया गया क्या वर्ष 2022/23 एवं वर्ष 2024-25 की समस्त आउटसोर्स की निविदा एवं मोबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर की निविदा की जांच संचालनालय स्तर के अधिकारी से कराकर दोषियों के विरुद्ध कब तक निलंबन की कार्यवाहीं की जाएगी?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन नहीं किया गया है, ई-जेम के माध्‍यम निविदा के आधार पर कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार है। (ख) निविदा की कार्यवाही शासन के दिशा-निर्देशानुसार संपादित की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2024-25 की समस्त आउटसोर्स की निविदा की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर में भी प्रकरण क्र. रिट पिटीशन 10144/2023 दायर किया गया तथा संबंधित निविदा को चुनौती दी गई तथा न्‍यायालय द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

सी.एम. राइज़ स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं

[स्कूल शिक्षा]

128. ( क्र. 2742 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जितने भी सी.एम. राइज़ स्कूल संचालित किए जा रहे है, संचालित उन सभी स्कूलों में संबंधित विषयों के पर्याप्त शिक्षक, अन्य स्टाफ व स्कूल को संचालित करने में लगने वाली अन्य सुविधाये जैसे फर्नीचर, लैब, कम्प्यूटर व अन्य पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं? अवगत करायें। (ख) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि स्कूलों के संचालन हेतु आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं है तो कब तक आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेगी? एक सी.एम. राइज़ स्कूल में कितने शिक्षकों, स्टाफ व अन्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? ">(ग) परासिया विकासखण्ड में विभाग द्वारा कब तक संचालित सी.एम. राइज़ स्कूलों में सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में संचालित सी.एम. राइज़ स्कूलों में वर्तमान में भवन निर्माणाधीन है, पुराने भवन में कक्षों की उपलब्धता के आधार पर फर्नीचर, प्रयोगशाला सामग्री, कम्प्यूटर आदि पर्याप्त है। सी.एम. राइज़ स्कूलों में विषय शिक्षक भी पर्याप्त हैं, जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षको के पद रिक्त हैं, उनमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। (ख) एवं (ग) यह एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। स्टाफ का सेट अप पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर तथा सामग्री की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर है।

पट्टों की जानकारी

[राजस्व]

129. ( क्र. 2743 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से वर्ष 2024 माह जून तक परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में कितने गरीब परिवार हितग्राहियों को भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में ऐसे कितने गरीब व असहाय परिवार हितग्राही हैं, जिन्हें आवास निर्माण हेतु भूमि का पट्टा प्रदान किया जाना आवश्यक है क्या ऐसे विभिन्न पात्र गरीब वर्ग के हितग्राहियों का सर्वे कराकर शासन की योजना के अन्तर्गत उन्हें भूमि का पट्टा प्रदान किये जाने हेतु आवश्‍यक कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार विभिन्न औपचारिकताओं व कार्यवाही को पूर्ण करते हुये गरीब वर्ग के पात्र हितग्राहियों को कब तक भूमि का पट्टा प्रदान कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) वर्ष 2019 से वर्ष 2024 माह जून तक तहसील परासिया के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में ग्राम में की आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण पत्र 53 पात्र हितग्राहियों प्रदान किये गए एवं वर्ष 2023- 24 में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत तहसील परासिया में पात्र 157 हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र प्रदान किये गये। वर्ष 2019 से वर्ष 2024 माह जून तक तहसील परासिया के अंतर्गत कुल 210 हितग्राहियों को आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र एवं भू-अधिकार पत्र प्रदान किये गये। तहसील परासिया अंतर्गत शहरी क्षेत्र में वितरित पट्टों की संख्या निरंक है। तहसील उमरेठ अंतर्गत वर्ष 2019 से वर्ष 2024 माह जून तक मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ग्राम/ग्राम पंचायतों में गरीब परिवार के 207 हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र प्रदाय किये जा चुके है। विधानसभा परासिया अंतर्गत तहसील परासिया एवं उमरेठ में कुल 417 हितग्राहियों को आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र एवं भू-अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम, ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकार्यों में शासन द्वारा संचालित योजनायें एवं मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र एवं भू-अधिकार पत्र प्रदान कर दिए गए हैं। किसी भी पात्र हितग्राही को आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र और भू-अधिकार पत्र दिया जाना शेष नहीं है। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत शासन द्वारा दिनांक 31 मई, 2023 तक आवासीय भूमि के भू-अधिकार पत्र हेतु ओनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र प्रदान कर दिये गये है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों को आबादी के भू-खण्ड धारक का प्रमाण-पत्र एवं भू-अधिकार पत्र प्रदान किये जा चुके है अतः जानकारी निरंक है।

अनुविभागीय एवं तहसील कार्यालयों में आवेदनों की स्थिति

[राजस्व]

130. ( क्र. 2747 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) जिला विदिशा में किन-किन अनुविभागीय कार्यालयों एवं तहसील कार्यालयों में 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक कृषि भूमि नामांतरण, सीमांकन, भूमि बटान, फौती नामांतरण, भूमि बटवारा, भूमि डायवर्सन, प्लॉटों के कितने आवेदन ऑनलाईन/ऑफलाईन दर्ज किये गये, वर्षवार, न्यायालयवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रकरणों में कितने प्रकरण स्वीकृत किये, कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये, नस्तीबद्ध निरस्त किये जाने का कारण क्या था? नामांतरण, बटान स्वीकृत न करने के लिये दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? समय-सीमा बतलावें। (ग) 1 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍नांकित दिनांक लोकसेवा केन्द्र से विदिशा जिले के राजस्व न्यायालयों में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग जाति प्रमाण-पत्र, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिये जाति प्रमाण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र प्राप्त हुये वर्षवार, न्यायालयवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में उक्त ऑनलाईन उपलब्ध सेवाओं से कितने-कितने प्रमाण-पत्र जारी किये कितने निरस्त किये निरस्त का कारण बतलावें? विदिशा जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों के संबंध में कब-कब शिकायते प्राप्त हुई, उक्त शिकायतों की किस-किस अधिकारी ने जांच की, जांच में कौन दोषी पाया, दोषी पर कब तक कार्यवाही होगी? अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसके लिये कौन दोषी है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। फौती नामांतरण की जानकारी सम्मिलित है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्‍नांकित दिनांक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार। प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में लोकसेवा केंद्रो की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

सिंचाई परियोजना की जानकारी

[जल संसाधन]

131. ( क्र. 2748 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले अंतर्गत कोठा बैराज परियोजना, हनोता परियोजना, टेम मध्यम सिंचाई परियोजना, सेमलखेड़ी तीर्थ क्षेत्र सिंचाई परियोजना, सेमरखेड़ी सिंचाई परियोजना लटेरी, बरखेड़ा हरगन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब हुई है? प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? यदि उक्त सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित स्वीकृति हुई है? तो प्रशासकीय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। उक्त परियोजना कब तक पूर्ण होगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त सिंचाई परियोजना से कौन-कौन से ग्रामों के कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ में उक्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना की गुणवत्ता का निरीक्षण प्रदेश, संभाग या जिले के किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? अधिकारी का नाम, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा निरीक्षण के उपरांत क्या-क्या कमियां पाई गई? कमियों के लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

कोहेफिजा क्षेत्र को राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम दर्शाना

[राजस्व]

132. ( क्र. 2752 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के विकसित एवं संपन्न क्षेत्र कोहेफिजा जो कि भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर होते हुए राजस्व अभिलेखों/खसरा में ग्राम कोहेफिजा जैसे शब्द से संबोधित किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल शहर के विकसित सर्व सुविधायुक्त रहवासी एवं व्यापारिक क्षेत्र होने के उपरांत भी इसे आज दिनांक तक ग्राम के नाम से संबोधित किए जाने के क्या कारण हैं? राजस्व अभिलेखों में इस क्षेत्र को शहर भोपाल में शामिल क्यों नहीं किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) परिप्रेक्ष्य में कोहेफिजा जैसे प्रतिष्ठित रहवासी एवं व्यापारी क्षेत्र को राजस्व अभिलेखों में शहर के नाम से किस दिनांक तक अंकित किया जावेगा? राजस्व अभिलेखों में अंकित किए जाने की तिथि सहित अवगत करावें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. भू-राजस्व सहिता की धारा 104 की उपधारा 3 के प्रावधान अनुसार जब तक नगरीय क्षेत्र में सेक्टर की विरचना नहीं की जाती है तब तक संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत होने के पूर्व विद्यमान प्रत्येक ग्राम एक सेक्टर के रूप में समझा जायेगा तथा ऐसे ग्राम के सुसंगत भू-अभिलेख ऐसे सेक्टर के भू-अभिलेख समझे जायेगे। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍य अभियंता से जांच

[जल संसाधन]

133. ( क्र. 2753 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुशलपुरा नहर प्रणाली के तत्कालीन ठेकेदार के बायीं तट नहर के एक्युडक्त आरडी 7165 मीटर एन एच क्रॉसिंग के 48 मीटर लंबाई तथा टेल माइनर पर बनाई गई पाइप कल्वर्ट 48 मीटर लंबाई के माप नहीं चढ़ाकर भुगतान नहीं होने के कारण पक्के कार्यों को ठेकेदार द्वारा तोड़ने की अनुमति मांगी गई है? (ख) क्या इस संबंध में मुख्य अभियंता चंबल बेतवा कछार भोपाल द्वारा कार्यपालन यांत्रि राजगढ़ तथा मुख्य अभियंता से जांच प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत करने हेतु लिखा था? यदि हाँ, तो अधिकारियों द्वारा समय पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर आदेशों की अवहेलना की गई है? (ग) क्या रेलवे विभाग को दो रेलवे क्रॉसिंग बनाने हेतु अनुबंध अनुसार 27.25 लाख रूपये का भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद 19.35 रेलवे द्वारा विभाग को करना था जो नहीं किया गया? (घ) क्या तत्कालीन कार्यपालन जंत्री द्वारा पक्के कार्यों के लिए रेलवे से राशि प्राप्त कर ठेकेदार को 11555408/- रुपए का भुगतान न किया जाकर उच्च न्यायालय इंदौर में जनहित याचिका में ठेकेदार का कोई भी बकाया शेष न होना बताकर 40 लख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ के पत्र दिनांक 25.01.2024 द्वारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्‍डल, गुना को समय-सीमा में प्रस्‍तुत किया जाना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अपितु जल संसाधन विभाग द्वारा राशि रू.27.25 लाख का भुगतान दिनांक 27.03.2008 को रेलवे विभाग को किया गया। कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात रेलवे द्वारा अतिशेष राशि रू.19.35 लाख दिनांक 03.03.2010 को विभाग को लौटाया जाना प्रतिवेदित है। (घ) जी नहीं। ठेकेदार की कोई राशि बकाया नहीं है, अपितु विभाग को ही राशि रू.07.90 लाख ठेकेदार से वसूल की जाना प्रतिवेदित है। अत: उक्‍त प्रकरण में किसी प्रकार के भ्रष्‍टाचार का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

134. ( क्र. 2756 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में विभाग अन्‍तर्गत आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई थी यदि हाँ तो इनके भर्ती किये जाने के शासन के क्‍या नियम एवं निर्देश है? (ख) आशा कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधा उपलब्‍ध कराई जाती है? (ग) राजगढ़ विधानसभा अन्‍तर्गत कितनी आशा कार्यकर्ता किन-किन केन्‍द्रों पर कब से कार्यरत है? नाम, स्‍थान व दिनांक सहित बतावेंI (घ) आशा कायर्कर्ताओं को प्रति वर्ष केन्‍द्रों पर उपयोग हेतु कोई राशि उपलब्‍ध्‍ा कराई जाती है? यदि हाँ तो विगत 3 वर्षों में राजगढ़ विधानसभा के किन-किन केन्‍द्रों कितनी- कितनी राश‍ि‍ उपलब्‍ध कराई गई है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं, आशा चयन संबंधी दिशा-‍निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) आशा कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा प्रदत्‍त सुविधाओं का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासन द्वारा संधारित मंदिरों की जानकारी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

135. ( क्र. 2761 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में शासन द्वारा संधारित मंदिर कितने है? कब से है तथा मंदिरों के क्षेत्रफल एवं स्थान सहित जिलावार सूची देवें। (ख) इंदौर संभाग में शासन द्वारा संधारित मंदिरों की दर्ज कृषि‍ भूमियों के क्षेत्रफल एवं स्थान सहित जिलावार सूची देवें। (ग) इंदौर संभाग में शासन द्वारा संधारित मंदिरों के मानदेय प्राप्त पुजारियों के नामों की मंदिर-स्थान की जिलावार सूची देवें। (घ) इंदौर संभाग के कितने शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य होना लंबित है तथा इन कार्यों में कितना व्यय प्रस्तावित है? मंदिर-स्थान की जिलावार सूची देवें।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

धर्मराजेश्‍वर मंदिर की जानकारी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

136. ( क्र. 2764 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा क्या योजना बनाई गई है? (ख) चंदवासा स्थित धर्मराजेश्‍वर मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करावें उक्त मंदिर हेतु शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि से कब-कब विकास कार्य किये? (ग) चन्दवासा स्थित धर्मराजेश्‍वर मंदिर पूरे भारत में प्राचीन एवं पुरातात्विक मंदिर का क्या महत्व है? शासन द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु क्या योजना बनाई जा रही है? ">(घ) म.प्र. में चंदवासा धर्मराजेश्‍वर मंदिर जैसे ऐसे कितने मंदिर है जो एक ही पत्थर से बने हैं? उनकी सूची उलब्ध करावें?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) क्षेत्र विशेष के शासकीय मंदिरों के लिए पृथक से कोई योजना नहीं हैं। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु संभागीय आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रेषित प्रस्‍तावों के परीक्षण उपरांत एवं बजट उपलब्‍धता के आधार पर नियमानुसार स्‍वीकृत किया जाता है। (ख) ग्राम चंदवासा स्थित धर्मराजेश्‍वर मंदिर का लगभग 8वीं 9वीं सताब्‍दी ई.पूर्व पहाडी को काटकर निर्माण करवाया गया था, जो कि मुख्‍य रूप से ब्राहम्‍ण शैल मंदिर भगवान शिवजी एवं विष्‍णुजी को सर्मपित है। जिसमें गर्भग्रह, सभामण्‍डप तथा अर्द्धमण्‍डप है, इस मंदिर का उत्‍तर भारतीय शैली में निर्माण किया गया है। उक्‍त राष्‍ट्रीय संरक्षित धर्मराजेश्‍वर (राक कट) मंदिर स्‍मारक की देखरेख सुरक्षा व रख रखाव का कार्य केन्‍द्रीय भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभाग उप मण्‍डल मन्‍दसौर द्वारा किया जा रहा है एवं राष्‍ट्रीय संरक्षित स्‍मारक धर्मराजेश्‍वर मंदिर एवं बौद्ध गुफाऐं धमनार ग्राम चंदवासा स्‍मारकों पर पर्यटकों हेतु शौचालय (टायलेट ब्‍लाक), वाटर युनिट (कुलर), क्‍लाक रूम, टिकट काउन्‍टर एवं अन्‍य विकास कार्य करवाये गये है। जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 90 लाख रूपये की धनराशि के विकास कार्य करवाये गये है। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभाग उप मण्‍डल मंदसौर द्वारा संरक्षण कार्यों हेतु प्राक्‍कलन प्रेषित किये गये है। (ग) राष्‍ट्रीय संरक्षित धर्मराजेश्‍वर (राक कट) मंदिर स्‍मारक की देखरेख सुरक्षा व रख रखाव का कार्य केन्‍द्रीय भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभाग उप मण्‍डल मन्‍दसौर द्वारा किया जा रहा है। जो कि पुरातात्विक महत्‍व का एवं केन्‍द्रीय पर्यटन स्‍थल है एवं उक्‍त स्‍मारक को विकसित करने हेतु एवं स्‍मारक की साफ-सफाई, रख-रखाव एवं सुरक्षा का कार्य केन्‍द्रीय भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभाग उप मण्‍डल मंदसौर द्वारा प्रतिवर्ष किये जाते है। (घ) राष्‍ट्रीय संरक्षित धर्मराजेश्‍वर (राक कट) मंदिर पूरे प्रदेश में एक मात्र मंदिर है जो कि एक पत्‍थर से बना हुआ है।

सी.एम. राइज स्कूल की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

137. ( क्र. 2765 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. राइज स्कूल खोलने की योजना शासन द्वारा कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई थी? (ख) क्रमांक एफ-44-02/2020/20-2 राज्य शासन एतद् द्वारा सी.एम. राइज योजना अंतर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.10.23 को क्रमशः 130 विद्यालयों की सूची में शामगढ़ सम्मिलित होने के बाद दिनांक 15.03.2024 को जारी संशोधित आदेश में शामगढ़ को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में दो विकासखंड सीतामऊ एवं गरोठ होने के बाद शामगढ़ नगर में सी.एम. राइस स्कूल की स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र सी.एम. राइस स्कूल शामगढ़ एवं सीतामऊ नगर सहित सूची में शामिल अन्य स्कूलों के नाम बताएं?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) सी.एम. राइज स्कूल योजना वर्ष 2021 से प्रारम्भ की गई है। (ख) से (घ) सूची को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

डायवर्सन के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

138. ( क्र. 2768 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच, मंदसौर जिले में मई 2024 की स्थिति में नामान्तरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, के कितने प्रकरण शेष है तथा वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल 2023 में प्रत्येक मद में कितने प्रकरण दर्ज थे, वर्षभर में कितने प्रकरण दर्ज किये गये, कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया, मार्च 2023 तक कितने प्रकरण शेष थे तथा उनका शेष रहने का कारण क्या है? (ख) मुख्यमंत्री नगरीय भूअधिकार योजना के तहत अक्टूबर 2020 से मई 2024 तक नीमच, मंदसौर जिले में कितने व्यक्तियों को 30 वर्षीय स्थाई पट्टे दिए गए तथा कितने व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए गए? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) संदर्भित कितने आवेदन उक्त अवधि में आए, कितने अपात्र पाए गए व कितने लाभान्वित हुए तथा कितने किन-किन कारणो से शेष है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) मई 2024 की स्थिति में शेष प्रकरण, वर्ष 2023-24 में दर्ज हुये प्रकरण एवं मार्च 2023 में शेष रहे प्रकरणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'' अनुसार। /span>(ख) अक्टूबर 2020 से मई 2024 तक मंदसौर जिले में 370 व्यक्तियों को 30 वर्षीय पट्टे तथा 408 व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिये गये। जिला नीमच में 1086 व्यक्तियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिये गये है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार आये प्रकरण, शेष प्रकरणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'' अनुसार।

परिशिष्ट - "छप्पन"

शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम

[स्कूल शिक्षा]

139. ( क्र. 2773 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कौन-कौन से शासकीय हायर सेकेण्डरी एवं शासकीय हाई स्कूलों का रिजल्ट कितने-कितने प्रतिशत रहा? उक्त स्कूलों में कितने-कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए? उनमें से कितने-कितने छात्र उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण हुए स्कूलवार जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्कूलों में शिक्षिकों के कितने-कितने पद विषयवार स्वीकृत है? कितने-कितने पद विषयवार किस विषय के शिक्षक से भरे हैं? कितने-कितने पद विषयवार रिक्त है? किन-किन स्कू‍लों में कितने-कितने शिक्षक विषयवार अतिशेष है? अतिशेष शिक्षक कब तक हटाकर रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? (ग) शिवपुरी जिले में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षक कब तक हटाये जाएंगे? क्या शासकीय स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं इसलिए इन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा क्या‍ शासन शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शिक्षा सत्र 2024-25 से लागू करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रदेश के शासकीय स्कू‍लों में निम्‍न स्‍तर की पढ़ाई होती है? अगर नहीं तो शासकीय अधिकारियों/लोक सेवकों/जनप्रतिनिधियों के बच्चे शासकीय स्कूलों में पढ़ने क्‍यों नहीं जाते हैं? क्या शासन इन वर्गों के बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ने हेतु कोई नियम/कानून बनायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? क्‍या बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का शिक्षक विरोध करते है यदि हाँ, तो क्‍यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं '' अनुसार(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स एवं '' अनुसार(ग) खराब परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है। प्राप्‍त प्रतिवाद के परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्‍त विद्यालयों में कार्यरत 82 अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में अध्‍यापन कार्य हेतु आमंत्रित नहीं करने के निर्देश कलेक्‍टर शिवपुरी द्वारा जारी किए गए है। बायो मैट्रिक मशीन द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी कोई नीति नहीं है। अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती। नियमानुसार शासकीय अधिकारियों/ लोकसेवकों/जनप्रतिनिधियों सहित सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। जी नहीं प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार।

सीमांकन एवं दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

140. ( क्र. 2775 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में मई 2024 की स्थिति में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं दुरूस्ती के कितने-कितने आवेदन/प्रकरण विभाग में लं‍बित है? जिलावार, विधानसभावार एवं तहसीलवार जानकारी दें। (ख) क्या (क) में वर्णित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई? यदि हाँ, तो इस पत्र की प्रति संलग्न कर जानकारी दें। (ग) क्या प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं दुरूस्ती के आवेदन दिनांकवार, प्रकरणवार एवं क्रमवार दर्ज किये जाते हैं यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरणों का निराकरण क्रमानुसार किया जाता है तथा सीमांकन के दर्ज प्रकरणों में क्रम का उल्लंघन होता है? यदि होता है तो क्यों? (घ) शिवपुरी जिले में मई 2024 की स्थिति में किन-किन तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं दुरूस्ती के किस-किस के प्रकरण कब से लंबित है? जिनका निराकरण नहीं हुआ है कारण सहित आवेदक का नाम, ग्राम का नाम/तहसील का नाम सहित जानकारी देवें। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्‍या उक्‍त संबंध में शासन अभियान चलायेगा? यदि हां तो कब-तक? (ङ) क्या शासन ने प्रश्‍नाधीन वर्णित प्रकरणों के निराकरण हेतु विगत दो वर्ष में प्रदेश में कोई अभियान चलाया था? यदि हाँ, तो जिलेवार कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया और कितने प्रकरण शेष है?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) सभी जिलो से प्राप्त नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं दुरुस्ती के लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ख) अविवादित नामांतरण 30 दिवस, अविवादित बटवारा 45 दिवस, विवादित नामांतरण 3 माह विवादित बंटवारा की 6 माह एवं सीमांकन की 30 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। (ग) राजस्व न्यायालयों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अभिलेख दुरुस्ती के आवेदनों को क्रमानुसार दर्ज किये जाते हैं एवं उनका निराकरण गुण-दोष एवं विधिक कार्यवाही पूर्ण होने पर न्यायालयीन प्रक्रिया में किया जाता है। प्रक्रियानुसार क्रम का उल्लंघन होने का प्रश्‍न उदभूत नहीं होता है। (घ) जिला शिवपुरी में मई 2024 की स्थिति में में तहसील में हुये नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन एवं दुरस्ती के लंबित प्रकरणों की आवेदक के नाम, ग्राम का नाम एवं प्रकरण क्रमांक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार (ड.) प्रदेश में माह जनवरी 2024 से राजस्व महा अभियान चलाया गया। जिसमे समस्त जिलों के निराकृत प्रकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार।




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शासकीय स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

141. ( क्र. 2777 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो किन-किन विषयों के कितने-कितने पद किन-किन विद्यालयों में किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? रिक्त पदों की जानकारी प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयवार, विषयवार, संकुलवार, विकासखण्डवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध विगत वर्ष उक्त विद्यालयों में कौन-कौन व्यक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ रहे? उक्त विद्यालयों में विगत वर्ष अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किए गए, कौन-कौन अतिथि शिक्षकों को किन-किन विद्यालयों में चालू वर्ष में अध्यापन कार्य हेतु निरंतर नहीं किया जा रहा है अथवा उन्हें हटाया जा रहा है? स्कूलवार, विषयवार, संकुलवार व विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जी हाँ। शेषांश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट £2309;नुसार। वर्तमान में अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

142. ( क्र. 2778 ) श्री देवेन्‍द्र कुमार जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कुल कितने शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं? पृथक-पृथक सूची विकासखण्डवार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में से कौन-कौन से स्कूल भवन विहीन हैं? भवन विहीन स्कूल वर्तमान में किन भवनों में संचालित हो रहे हैं? ऐसे स्कूलों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? मय सूची समस्त जानकारी विकासखण्डवार उपलब्ध करावें? /span>(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही प्रचलन में है व भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) प्रश्‍नाधीन विधासभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन विधासभा क्षेत्र अंतर्गत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। (ग) भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

पेंच व्यपवर्तन परियोजना

[जल संसाधन]

143. ( क्र. 2781 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या क्षेत्रीय जन-जन एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा निरंतर पत्रों एवं विधानसभा सदन में प्रश्‍नों के माध्‍यम से सिवनी जिले की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की गुणवत्‍ताविहीन होने तथा कार्य एजेन्‍सी द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य छोड़कर भाग जाने का मामला उठाने के बावजूद उक्‍त निर्माण कार्य की गुणवत्‍ता में कोई जांच न करते हुये शासन द्वारा कार्य एजेन्‍सी पर कार्यवाही ना करना संदेह को पैदा करता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, है तो प्रशासन निर्माण कार्य की गुणवत्‍ता की जांच करते हुये कार्य एजेन्‍सी पर कार्यवाही करने हेतु समिति गठित करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। मान. क्षेत्रीय जन एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों के आधार पर सिवनी जिले की पेंच व्‍यपवर्तन परियोजना के निर्मित/निर्माणाधीन/क्षतिग्रस्‍त नहर कार्यों की जाँच हेतु शासन के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा एक जाँच दल गठित किया गया। जाँच दल से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

144. ( क्र. 2782 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की कौन-कौन सी इकाइयाँ कहां-कहां पर क्रियाशील है और इस हेतु कहां-कहां, कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्वीकृत पद अनुरूप कहां-कहां पर कौन-कौन कब से पदस्थ है? कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की किस प्रकार से कब तक पदपूर्ति होगी? (ग) चिकित्सकों के कहां-कहां पद स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों में कौन-कौन पदस्थ है? कहां-कहां पद रिक्त है इन रिक्त पदों को भरने की क्या योजना है? सूची देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य इकाई व स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अंतर्गत उल्लेखित स्वीकृत पदों के विरूद्ध मानव संसाधन की पदस्थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति की कार्यवाही विभागीय नियमानुसार निरन्‍तर की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। ">(ग) चिकित्सकों के स्वीकृत पद तथा इनके विरूद्ध पदस्थ चिकित्सकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं।

चिकित्सा विभाग में पद पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

145. ( क्र. 2788 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य समस्त केन्द्र जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हैं, उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? कृपया पद, नाम एवं संख्या सहित केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) उक्त पदों की तुलना में वर्तमान में कितनी पद पूर्ति हो चुकी है तथा कौन-कौन शासकीय सेवक कौन-कौन से केन्द्र पर पदस्थ है? कृपया केन्द्रवार, पदस्थ सेवक के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की जानकारी केन्द्रवार एवं पदनाम सहित जानकारी देवें। रिक्त पद रहने का क्या कारण है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (घ) जिला अलीराजपुर में 200 बेड की स्वीकृति की घोषणा की गई थी? भवन निर्माण, डॉक्टरों के पदपूर्ति एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति नहीं की गई है? क्या कारण है? कब तक भवन निर्माण स्वीकृति, डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति की जावेगी? अवधि बतावें।
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति एवं साध्यता

[जल संसाधन]

146. ( क्र. 2789 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा-192 में बयडिया बैराज की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है? क्या कारण है? कब तक प्राप्त होगी। (ख) जोबट विधानसभा-192 के कन्दा एवं मेढा बैराज की साध्यता प्राप्त नहीं हुई है? क्या कारण है? कब तक प्राप्त होगी।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा-192 में बयडिया बैराज की डीपीआर परीक्षणाधीन होना प्रतिवेदित है। स्‍वीकृति के संबंध में वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जोबट विधानसभा-192 के कन्‍दा बैराज (सिंचाई क्षमता 190 हेक्‍टर) एवं मेढा बैराज (सिंचाई क्षमता 200 हेक्‍टर) साध्यता प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। स्‍वीकृति के संबंध में वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु बजट की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

147. ( क्र. 2791 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद, धरमपुरी व नालछा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न भवन निर्माण एवं विभिन्न प्रकार के मशीन, उपकरण, सामग्री हेतु बजट की स्वीकृति प्रदान की है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर किस-किस कार्य की कितनी-कितनी लागत की स्वीकृतियां भवन निर्माण एवं अन्य संसाधन हेतु दी गई? वर्षवार, स्थानवार, व्ययवार, कार्यवार जानकारी देंl (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश किस-किस दिनांक को दिए गये, कौन-कौन सी एजेंसी अधिकृत होकर इस हेतु कार्य कर रही है? कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण रहे? स्वीकृत बजट एवं व्यय सहित वर्षवार जानकारी प्रदान करेंl (घ) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कितनी दुर्घटनाएं हुई है? उक्त दुर्घटनाओं में से कितने मरीजों का उपचार किया गया है व कितने मरीजों को कहाँ-कहाँ पर रेफर किया गया है व मरीजों को रेफर किये जाने का कारण बतावें? (ङ) क्या यह सही है की वर्ष 2019-20 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद व धरमपुरी में सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध है? यदि है तो प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन मरीजों की किन-किन बीमारियों की सोनोग्राफी की गई है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ड.) धामनोद के वर्ष 2018-19 से सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है एवं धरमपुरी में प्रश्‍न दिनांक तक सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है। शेष भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार।

पर्यटन विभाग द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी

[पर्यटन]

148. ( क्र. 2792 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा अंतर्गत नगर परिषद मांडव में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किये थे? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए है? वर्षवार, राशिवार व कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावे? (ख) उक्त निर्माण कार्यों में से आज दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण, अपूर्ण व प्रगतिरत है? सूची उपलब्ध करावे व इन कार्यों में उपयोग की गई सामग्री व मशीनरी हेतु लगाये गए बिल की छायाप्रति, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। सामग्री एवं मशीनरी कार्यरत एजेंसी द्वारा क्रय या किराये पर ली जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि पर अतिक्रमण

[राजस्व]

149. ( क्र. 2796 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय भूमि से £2349;ू-माफियाओं द्वारा किये गए अतिक्रमण एवं उस पर किये गए निर्माण को हटाने की कार्यवाही कब-कब की गई? बताएं की वर्ष जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी शासकीय भूमि पर किये गए अतिक्रमण एवं उस पर किये गए निर्माण को हटाकर भूमि को मुक्त किया गया है एवं अतिक्रमण करने वालों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? स्थानवार सूची देंवे। (ख) अतिक्रमण हटाये गए स्थानों पर कब से संबंधितों द्वारा अतिक्रमण किया गया था? इतने वर्ष बीत जाने पर भी विभाग द्वारा अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? (ग) अतिक्रमण से मुक्त की गई शासकीय भूमि पर वर्तमान में कौन-कौन से निर्माण कार्य या प्रयोजन किस कार्य के लिए किये जाने हेतु प्रस्तावित है? (घ) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है एवं कितनी शिकायतें लंबित है? इन पर आज तक अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया है? यदि नहीं, हटाया गया तो कब तक हटा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) 1. महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय भूमि से भू-माफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं उस पर किये गये निर्माण को हटाने की प्रभावी कार्यवाही निम्नलिखित अनुसार की है:- दिनांक-26.11.2019 (दो प्रकरण) दिनांक-10.01.2021 (एक प्रकरण) दिनांक-30.06.2021 (तीन प्रकरण) दिनांक-20.09.2021 (एक प्रकरण) दिनांक-09.03.2022 (दो प्रकरण) दिनांक-14.03.2022 (एक प्रकरण) दिनांक-12.04.2022 (एक प्रकरण) दिनांक-28.04.2022 (दो प्रकरण) दिनांक-10.05.2022 (दो प्रकरण) दिनांक-11.07.2022 (एक प्रकरण) 2. जनवरी 2021 के बाद प्रश्‍न दिनांक तक 13.7856 हेक्‍टेयर शासकीय भूमि से आवासीय, व्यावसायिक व कृषि भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि को मुक्त किया गया है। अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध आवासीय, व्यावसायिक स्वरूप के अतिक्रमण को तोड़ा गया तथा कृषि भूमि से अतिक्रामक को बेदखल कर शासकीय भूमि मुक्त की गई जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) भू-माफियाओं, अतिक्रामकों द्वारा प्रकरणवार वर्ष 2021-22 से अतिक्रमण किया गया था। यह कहना सही नहीं है, कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने अतिक्रमण नहीं हटाया गया, वास्तव में विभाग द्वारा शीघ्र से शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है और अतिक्रामकों को भूमि से बेदखल कर दिया गया है। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। (घ) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की संख्‍या 16 है जिसकी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। शासकीय भूमि पर भू-माफियाओं के अतिक्रमण की लंबित शिकायत निरंक है शेष विवरण उत्‍तरांश के आलोक में निरंक है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

150. ( क्र. 2798 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने एवं कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं? कितने भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गये हैं एवं कितने भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये हैं व कितने भवन पूर्ण हो गये हैं। इन भवनों की निर्माण एजेन्सी कौन-कौन सी है एवं वर्तमान में इन्हें कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? प्रत्येक निर्माणाधीन/पूर्ण भवनों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण एजेन्सी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए हैं? कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति शेष है? (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के बाद भी अधूरा है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्तमान स्थिति में घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव शेष नहीं है। (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण कार्य स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को हस्‍तांतरित करने उपरांत अपूर्ण नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनसठ"

जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित परियोजनाएं

[जल संसाधन]

151. ( क्र. 2799 ) श्री सतीश मालवीय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग की घट्टिया विधानसभा में कौन-कौन सी परियोजना वर्तमान में संचालित हो रही है? तालाब, डैम, बैराज सहित सभी संरचनाओं के नाम, स्थान, सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) घट्टिया विधानसभा के कितने बैराज (स्‍टॉप डैम), तालाब के कार्य मरम्मत किए जाने हैं? प्रत्येक की लागतवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) घट्टिया विधानसभा की नवीन स्‍टॉप डैम, बैराज, वेस्टवियर तालाब निर्माण के प्रस्ताव विभाग द्वारा विगत दो वर्ष में बनाए गए हैं? किस-किस स्तर लम्बित हैं? (घ) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र की किन-किन परियोजनाओं का विगत दो वर्षों में सर्वे विभाग द्वारा किया गया है? कौन-कौन सी परियोजना क्षेत्र के लिए उपयोगी पाई गई है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्रg' अनुसार है। (ख) घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत परियोजनाओं के मरम्‍मत कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र§' अनुसार है। (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नवीन तालाब निर्माण प्रस्‍ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्रç' अनुसार है। (घ) घट्टिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नवीन सर्वेक्षणाधीन योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र'' अनुसार है।

निजी बसों के संचालन के नियम प्रक्रियाएं

[परिवहन]

152. ( क्र. 2802 ) श्री अनिल जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा निजी वाहन संचालन हेतु अनुज्ञापत्र देने के क्या-क्या नियम प्रक्रियाएं व नीति वर्तमान में प्रचलन में है, बतावें? (ख) क्या मार्ग झांसी-टीकमगढ़ व्‍हाया निवाड़ी, ग्वालियर-निवाड़ी-टीकमगढ़ में संचालित बसों में अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिये गये हैं व इन मार्गों पर किन-किन बस मालिकों को अनुज्ञापत्र प्रदाय किये गये हैं? (ग) क्या कुछ बसों में नियमों की अनदेखी करते हुये आवश्यक द्वार बस फिटनेस, बीमा आदि जैसी अतिआवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो उन बस संचालकों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाकर उनके अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिये जावेंगे? (घ) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नांश (ख) में प्रश्‍नगत मार्गों के बसों की बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अनुज्ञा पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 70 से लगायत धारा 76, धारा 87, धारा 88 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 71 से लगायत नियम 77 में अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाने के नियम, प्रक्रियाएं व नीति विहित हैं, जिनके आधार पर निजी वाहन संचालन हेतु अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाते हैं। (ख) जी हाँ। वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट /span>अनुसार है। (ग) समस्त परमिट नियमानुसार जारी किये गये है। विभाग द्वारा समय-समय पर वाहन चेकिंग की जाती है। आवश्यक द्वार, बस फिटनेस, बीमा आदि जैसी अतिआवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में प्रश्‍नागत मार्गों पर जारी सभी परमिट स्थायी परमिट है। वाहन का बीमा अथवा फिटनेस प्रमाण-पत्र वैध होने पर ही अनुज्ञापत्र जारी अथवा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन कम्प्यूटर द्वारा स्वीकार किया जाता है। परमिट जारी करने के उपरांत वाहन स्वामी द्वारा बसों की बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र की प्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं अपितु वाहन चैकिंग की कार्यवाही के दौरान वाहन के समस्त प्रपत्र जाँच किये जाते हैं तथा वैध न पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "साठ"

शिक्षकों की शाला में उपस्थिति

[स्कूल शिक्षा]

153. ( क्र. 2803 ) श्री अनिल जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के लवकुशनगर विकासखंड में स्थित शासकीय हाई स्कूल अक्टौहां में वर्तमान में कितने शिक्षक पदस्थ हैं। विषयवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विज्ञान वर्ग 2, अध्यापक संवर्ग में कितने शिक्षक पदस्थ हैं एवं कब से पदस्थ हैं? जानकारी देवें। इन शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक की उपस्थिति कितने दिनों की है? नियमानुसार, उपस्थिति कम होने पर शासन की क्या गाइड लाइन है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार, विज्ञान संवर्ग-2, में पदस्थ शिक्षकों की पदस्थापना से प्रश्‍न दिनांक तक संस्था में कितनी उपस्थिति है, बतावें तथा कितने अवकाश लिये गये? स्वीकृत व अस्वीकृत अवकाश की जानकारी सहित बतावें कि स्वीकृत अवकाश किस-किस अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किये गए हैं?

/span>परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कुल 06 शिक्षक पदस्थ है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट- एक अनुसार(ख) एक शिक्षिका श्रीमती रंजना चौरसिया दिनांक 08 जून, 2010 से पदस्थ है। कुल उपस्थिति 1223 दिवस है। अवकाश हक शेष होने पर अवकाश स्वीकृत एवं अवकाश हक शेष न होने पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-दो अनुसार

परिशिष्ट - "इकसठ"

कटनी में परिवहन के साधन एवं दुर्घटनाओं की स्थिति

[परिवहन]

154. ( क्र. 2806 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विकासखंड मुख्यालयों से जिला मुख्यालय आने-जाने हेतु सार्वजनिक परिवहन के क्या-क्या साधन/वाहन उपलब्ध हैं और कितना किराया निर्धारित हैं? (ख) सड़क मार्ग पर चलायमान वाहनों की जांच के क्या नियम हैं? वाहनों की जांच के अधिकार किन-किन विभागों एवं किस पदनाम के शासकीय सेवकों को हैं? इनके द्वारा कटनी जिले में सामान्यतया किन-किन स्थलों पर कब-कब किन सक्षम आदेशों से यात्रियों/वाहनों की किस प्रकार और क्या-क्या जांच की जाती हैं? (ग) कटनी जिले में विगत 02 वर्षों में किन-किन स्थानों में वाहन दुर्घटना कब-कब घटित हुई? दुर्घटनाओं के क्या कारण रहे और क्या जिले में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया हैं? जहां विगत समय बार-बार दुर्घटनाएं घटित हुई? यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्थान कब-कब चिन्हित किए गए? इन स्थानों पर सुरक्षा एवं बचाव के क्या-क्या कार्य कब-कब किए गए? इसके क्या परिणाम परिलक्षित हुये? (घ) क्या कटनी जिले में ग्रामीण क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों के प्रमुख ग्रामों/कस्बों में एवं चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर रात्रि में सड़क प्रकाश की सुविधा हैं? यदि हाँ,तो किन-किन ग्रामों/कस्बों एवं किन-किन स्थलों पर? यदि नहीं, तो क्यों और शेष रहे ग्रामों/कस्बों एवं स्थलों पर सड़क प्रकाश की सुविधा किस प्रकार और कब तक संभव होगी? (ङ) प्रश्‍नांश () से () के तहत क्या चिन्हित दुर्घटनास्थलों का समुचित परीक्षण कराकर, स्थलों पर बैरियर, रात्रि में दृश्यवान सूचनाफलक और सड़क प्रकाश की उपलब्धता के आवश्यक कार्य कराये जायेंगे? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) कटनी जिले में विकासखंड मुख्यालयों से जिला मुख्यालय आने-जाने हेतु सार्वजनिक परिवहन हेतु निजी बस संचालकों द्वारा संचालित यात्री बसें उपलब्ध हैं। परिवहन विभाग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20.04.2021 द्वारा यात्री बसों का किराया निर्धारित किया गया है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) सड़क मार्ग पर चलायमान वाहनों की जांच मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियम, 1991 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। वाहनों की जांच करने हेतु परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71/2021/आठ दिनांक 06.03.2023 में वर्णित शासकीय सेवकों/अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर विर्निदिष्ट किया गया है, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। उक्त अधिसूचना अनुसार कटनी जिले में पदस्थ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में समय-समय पर यात्रियों/वाहनों की उक्त अधिनियमों एवं नियमों के तहत जांच कार्यवाही की जाती है। (ग) कटनी जिले में वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी पुलिस अधीक्षक कटनी से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। विगत समय में बार-बार दुर्घटनाएं घटित होने वाले स्थानों के चिन्हांकन एवं सुरक्षा व बचाव कार्य से संबंधित जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास लि. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (घ) एवं (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास लि. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। चिन्हित दुर्घटना स्थलों का संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा चिन्हांकन किया जाकर सड़क पर प्रकाश की कमी आदि दुर्घटनाओं के कारणों को दूर करने का कार्य किया जाता है जो कि सतत् प्रक्रिया है जिसके परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

कटनी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

155. ( क्र. 2807 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औषधि-निरीक्षकों एवं खाद्य सुरक्षा-अधिकारियों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मासिक निरीक्षण के क्या लक्ष्य एवं डायरी संधारण और दौरा कार्यक्रम तैयार करने/अनुमोदन कराने के क्या नियम/निर्देश हैं? (ख) कटनी जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के किस नाम एवं पदनाम के कौन-कौन शासकीय सेवक वर्तमान में कब से कार्यरत/पदस्थ हैं? इनके क्या-क्या कार्य/कर्तव्य और कार्यक्षेत्र क्या हैं और क्या इनके द्वारा प्रश्‍नांश (क) नियमों का पालन किया जा रहा हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो कैसे? बताइये और निरीक्षक/अधिकारीवार विगत 02 वर्षों में किए गए निरीक्षण, संधारित डायरी एवं दौरा कार्यक्रमों के दस्तावेज उपलब्ध कराइए, यदि नहीं, तो इन पर क्या कार्यवाही की जायेगी? जानकारी दें। (घ) कटनी जिले के औषधि निरीक्षकों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विगत 01 वर्ष में किन-किन प्रतिष्ठानों की कब-कब जांच की गयी? जांच में प्रथम दृष्‍ट्या क्या अनियमितता पायी गयी और क्या कार्यवाही की गयी तथा क्या इन कार्यवाहियों में अन्य शासकीय सेवक भी सम्मिलित रहे? यदि हाँ, तो कौन-कौन एवं कब-कब? विवरण दें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) नियम/निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ। (ग) विगत 02 वर्षों में किये गये निरीक्षण, संधारित डायरी एवं दौरा कार्यक्रम के दस्‍तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

बिना पानी उपलब्ध कराए अनुचित सिंचाई बिल दिया जाना

[जल संसाधन]

156. ( क्र. 2811 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पारसडोह परियोजना में 10769 हे. कमांड निर्धारित किया गया है? यदि हां तो क्या ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में निर्धारित कमांड में सिंचाई प्रणाली स्थापित कर दी गई है? हाँ तो विभाग द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) क्या कमांड क्षेत्र के किसानों को वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 हेतु संपूर्ण कमांड का सिंचाई बिल प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो क्या संभाग के अमीनों द्वारा वर्षवार सिंचाई का भौतिक सत्यापन किया गया था? यदि हाँ, तो किस अधिकारी के आदेश से किस अमीन द्वारा किस वर्ष में किस ग्राम का सत्यापन किया गया सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्‍नांश में यह भी बताया जाये की वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने पर रबी सीजन के माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी एवं फरवरी का वर्षवार विद्युत प्रभार विद्युत कंपनी द्वारा कितना अधिरोपित किया गया है, माहवार विद्युत देयकों की प्रति उपलब्ध कराई जावे। ">(घ) कमांड क्षेत्र को कितने चक में विभाजित किया गया है? प्रति चक में स्थापित सिंचाई प्रणाली का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को किया गया चकवार पानी सप्लाई की टेस्टिंग अधिकारी ने किस दिनांक को की गई?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। पारसडोह परियोजना से विधानसभा क्षेत्र में 10,801 हेक्टेयर कमाण्ड निर्धारित है। जी हाँ, ठेकेदार द्वारा निर्धारित कमाण्ड में सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है। भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण कमाण्ड क्षेत्र के सिंचाई बिल किसानों को प्रदान नहीं किए गए हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट पृ.1 से 12) अनुसार है। (घ) कमाण्ड क्षेत्र को 585 चकों में विभाजित किया गया है, प्रति चक में स्थापित सिंचाई प्रणाली का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री द्वारा रबी सिंचाई अवधि दिनांक 18.11.2023 से 13.03.2024 के मध्य सिंचाई प्रणाली का सत्यापन किया जाना प्रतिवेदित है।

स्वीकृत स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

157. ( क्र. 2813 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 के अंतर्गत स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल निर्माण की क्या स्थिति है? (ख) निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने की अवधि क्या है? (ग) उक्त कार्य कब प्रारंभ किये जा सकेंगे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बासठ"

झाबुआ जिले में सिंचाई परियोजनाएं

[जल संसाधन]

158. ( क्र. 2818 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले के आदिवासी अंचल में जल संरक्षण एवं सिंचाई के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी मेजर और माइनर प्रोजेक्ट बनाए गए है तथा उनके पूर्ण होने की कब तक संभावना है और अगर कोई योजना नहीं है तो विभाग कि भविष्य की क्या कार्य योजना है। (ख) विभाग द्वारा झाबुआ जिले में निर्मित डैम,योजनाओं का कुल बजट कितना है तथा वर्तमान में बजट का कितना उपयोग किया गया है। समस्त योजनाओं का बजट अनुसार विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएं। (ग) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना का झाबुआ जिले में वर्तमान में कितना कार्य विभाग द्वारा करा गया तथा कितना बजट का उपयोग हुआ तथा वर्तमान में विभाग द्वारा इस संदर्भ में क्या कार्य योजना है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वांछित वृहद एवं लघु जलाशयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र g' अनुसार है। भविष्‍य की कार्ययोजना वर्तमान में 04 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है, पूर्ण करने का लक्ष्‍य जून 2025 तक प्रस्‍तावित है। 05 सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त है निविदा की कार्यवाही प्रचलित है। 04 योजनाओं की साध्‍यता स्‍वीकृति शासन से प्राप्‍त है सर्वे कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र§' के अनुसार है। (ख) निर्मित योजनाओं का पृथक से बजट आवंटित नहीं किया जाता है। अपितु अनुरक्षण मद में वर्ष 2024-25 में आज दिनांक तक वृहद परियोजना के लिए राशि रुपये 15.50 लाख एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए राशि रु.05.00 लाख आवंटित की गई है। ">(ग) जिला झाबुआ में संभाग अंतर्गत रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के संबंध में कोई कार्य नहीं कराया गया। अतः बजट का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। विभाग में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के संबंध में वर्तमान में कार्य योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

क्षेत्र में सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

159. ( क्र. 2820 ) श्री विपीन जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं संचालित है और संचालित योजनाओं से कितने हेक्टेयर की भूमि सिंचित हो रही है? (ख) आगामी समय में विधानसभा क्षेत्र मंदसौर में कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित है और इन परियोजनाओं से कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। (ग) जल संसाधन विभाग मंदसौर द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई सुविधा को बढ़ाने हेतु क्या प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया गया है उसका विवरण देवें। बताएं कि इन प्रस्ताव की स्वीकृतियां कब तक दे दी जाएगी? (घ) क्या कयामपुर सीतामऊ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के गांवों को जोड़कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी यदि हाँ, तो इसका विवरण देवें।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में संचालित परियोजनाएं और सिंचित क्षेत्र की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्रg' अनुसार है। (ख) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्‍तावित परियोजनाओं और सिंचित लक्ष्‍य की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्र§' अनुसार है। (ग) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्‍तावित परियोजनाओं और सिंचित लक्ष्‍य की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के ''प्रपत्र§' अनुसार है। विभागीय मापदंडों के अनुरूप तकनीकी एवं वित्‍तीय रूप से साध्‍य पाये जाने पर ही योजनाएं स्‍वीकृत की जा सकेंगी। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हां, कयामपुर सीतामऊ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 14 ग्रामों का 4572 हेक्‍टेयर क्षेत्र सिंचित किया जायेगा। वर्तमान में परियोजना स्‍वीकृत होकर निर्माणाधीन है। वर्तमान में कयामपुर सीतामऊ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना विस्‍तारीकरण तकनीकी परीक्षणाधीन है। विभागीय मापदंडों के अनुरूप तकनीकी एवं वित्‍तीय रूप से साध्‍य पाये जाने पर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के 12 ग्रामों का 5,000 हेक्‍टेयर अतिरिक्‍त क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। किसानों और जन-प्रतिनिधियों की मांग पर उपलब्ध वित्‍तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा साध्‍यता के परीक्षणोंपरांत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाता है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

शासकीय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना

[स्कूल शिक्षा]

160. ( क्र. 2821 ) श्री विपीन जैन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा संचालित शासकीय हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्‍डरी विद्यालयों में प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना आवश्यक है विद्यालयों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने संबंधी विभाग के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) क्‍या मंदसौर विधानसभा अंतर्गत संचालित किन-किन शासकीय हाईस्कूलों में प्रयोगशाला स्थापित है और किन विद्यालयों में नहीं? क्या प्रयोगशाला संचालन हेतु पृथक कक्ष हैं और उनमें पर्याप्‍त प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध है? (ग) क्‍या शासकीय हायर सेकण्‍डरी विद्यालयों में विषयवार पृथक-पृथक प्रयोगशालाएं आवश्यक है मंदसौर जिले के किन-किन हायर सेकण्‍डरी विद्यालयों में विषयवार पृथक-पृथक प्रयोगशाला स्थापित है क्या प्रयोगशाला संचालन हेतु पृथक-पृथक कक्ष उपलब्ध हैं या नहीं विवरण देवें और उनमें पर्याप्त प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध है या नहीं? (घ) शासकीय हायर सेकेण्‍डरी स्कूलों में प्रयोगशालाएं एवं उनके लिए अतिरिक्त कक्ष एवं प्रयोगशाला सामग्रियां स्थापित करने हेतु विभाग की क्या योजना और दिशा निर्देश है इसकी प्रतिलिपि देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : क) जी हाँ। प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण स्कूल भवन निर्माण के विन्यास में सम्मिलित रहता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) नवीन स्कूल भवन में प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण किया जाता है। जहां प्रयोगशाला का अभाव है वहां समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत सु़दृढ़ीकरण योजना में प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण उपलब्ध बजट अनुसार किया जाता है। इस हेतु पृथक से कोई निर्देश नहीं है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है।

परिवहन विभाग में अन्‍य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ स्टाफ

[परिवहन]

161. ( क्र. 2824 ) श्री सुरेश राजे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग में मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभाग से किस-किस संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी के कितने वर्षों तक प्रतिनियुक्ति/अटचमेंट पर पदस्थ करने का प्रावधान है? शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वर्तमान में परिवहन विभाग में अन्य किस विभाग से कौन-कौन से अधिकारी किस दिनांक से किस स्थान के परिवहन कार्यालय में प्रतिनियुक्ति/अनुलग्न होकर कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार प्रदेश में परिवहन विभाग के चेक पोस्ट बैरियर कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इन पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी किस दिनांक से पदस्थ हैं? संवर्गवार बतावें तथा प्रत्येक चेक पोस्ट से वर्ष 2021-22 से 31 मई 2024 तक कितनी-कितनी आय हुई बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार परिवहन विभाग के चेक पोस्ट बैरियर पर कार्यरत किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई? जिसकी जांच किस अधिकारी से करवाई गई? जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति देवें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

आयुष्‍मान कार्ड के लिए पात्रता एवं अस्‍पतालों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

162. ( क्र. 2826 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आगर जिला, आगर-मालवा में प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोगों के आयुष्‍मान कार्ड बने है? उपरोक्‍त क्षेत्र में कितने लोग आयुष्‍मान कार्ड के लिए पात्र है? (ख) आयुष्‍मान कार्ड के लिए पात्र होने के बाद उससे वंचित लोगों के कार्ड बनाने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे है? (ग) म.प्र. में आयुष्‍मान योजना में कितने निजी अस्‍पताल चिन्हित है एवं किन-किन बीमारियों के उपचार हेतु शासन से अनुबंध है अस्‍पतालवार जानकारी देवे?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र आगर जिला आगर-मालवा में प्रश्‍न दिनांक तक 3,46,501 (तीन लाख छियालीस हजार पाँच सौ एक) लोगों के कॉर्ड बने है व उक्त क्षेत्र में 3,96,859 (तीन लाख छियानवे हजार आठ सौ उनसठ) लोग आयुष्मान कॉर्ड के लिए पात्र है। (ख) आयुष्मान कॉर्ड के लिए पात्र होने के बाद उससे वंचित लोगों के आयुष्मान कॉर्ड बनाने के लिये मिशनमोड में आयुष्मान कॉर्ड बनाये जाने हेतु निम्नलिखित अभियान चलाये जा रहे है:- (i) आयुष्मान भवः अभियानः उक्त अभियान अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों के शतप्रतिशत संतृप्ति (saturation) करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य योजनांतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर आयुष्मान कॉर्ड बनाया जाना है। (ii) विकसित भारत संकल्प यात्राः इस अभियान अंतर्गत मोबाईल वैन के माध्यम से जगह-जगह शिविर लगाकर वंचित लोगों के आयुष्मान कॉर्ड बनायें गए। (iii) पीएम-जनमनः इस अभियान अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बैगा, सहारिया, सैरा जनजातीय के समस्त हितग्राहियों के आयुष्मान कॉर्ड मिशनमोड में बनायें जा रहें है। (iv) ग्राम स्तर पर आयुष्मान कॉर्ड बनाए जाने हेतु गाम रोजगार सहायकों, आशा कार्यकर्ताओं एवं सीएससी (CSC) के प्रतिनिधि (VLE) की बीआईएस आई.डी. बनाई गई है, जिससे ग्राम स्तर पर शेष हितग्राहियों के कॉर्ड शीघ्र बन सकें। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

राजस्‍व अभिलेखों में त्रुटीसुधार एवं समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व]

163. ( क्र. 2827 ) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्‍व विभाग द्वारा खसरा/नक्‍शा आदि का रिकार्ड कब से ऑनलाईन किया गया है ऑनलाईन रिकार्ड में विदिशा जिले के तहसील कुरवाई, सिरोंज एवं पठारी में कितने किसानों/भूमि स्‍वामियों द्वारा खसरा/नक्‍शा आदि के राजस्‍व अभिलेख में त्रुटि सुधार हेतु विगत 02 वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदन प्राप्‍त हुये है। कितने लोगों के राजस्‍व अभिलेख में सुधार किया गया एवं कितने के प्रकरण सुधार हेतु लंबित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लंबित प्रकरणों के सुधार की समय-सीमा क्‍या निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा में उक्‍त त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के जिम्‍मेदार कौन है? जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ तो कब तक? (ग) विदिशा जिले की कुरवाई, सिरोंज तथा पठारी तहसील में लोकसेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से कितने नामांतरण, बंटवारा, फौती नामांतरण, सीमांकन के प्रकरण लंबित है उक्‍त प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने के क्‍या कारण है? उक्‍त प्रकरणों के निराकरण समय-सीमा पर नहीं होने पर दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) दिनांक 1 मई, 2015 से खसरा/नक्‍शा आदि का रिकार्ड ऑनलाईन किया जाना प्रारम्भ किया गया है। विदिशा जिले की तहसील कुरवाई, सिरोंज एवं पठारी के भूमि स्वामियों द्वारा खसरा/नक्‍शा आदि के राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार हेतु 553 आवेदन प्राप्त हुये है। उक्त आवेदनों में से 504 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं 49 प्रकरण सुधार हेतु लंबित है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार त्रुटि सुधार के प्रकरणों को म.प्र.भू.रा.सं.-1959 यथा संशोधन 2018 के प्रावधानों के तहत निराकृत किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) विदिशा जिले की तहसील कुरवाई, सिरोंज एवं पठारी में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त नामांतरण के 849 बंटवारा के 571 प्रकरण, फौती नामांतरण के 180 एवं सीमांकन के 258 प्रकरण लंबित है। उक्त समस्त प्रकरणों का यथा संभव समय-सीमा में निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उत्पन्न नहीं होता है।

फीस वसूली में मनमानी

[स्कूल शिक्षा]

164. ( क्र. 2841 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में शासकीय विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई फीस और वास्‍तव के अभिभावकों से ली गई फीस में अंतर है? क्‍या, अगर हाँ तो किस-किस विद्यालय में। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या फीस के अंतर की जांच विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान है अगर हाँ तो विभाग ने किस-किस विद्यालय की कब-कब जांच की गई और अगर नहीं तो क्‍यों नहीं की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितने विद्यालयों में फीस में अंतर पाया गया और उन पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) शासकीय विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर फीस शुल्क अपलोड नहीं की जाती है। शेषांश का प्रश्‍नांश ही उद्भूत नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में निरंक।

शिक्षक भर्ती की जानकारी

[स्कूल शिक्षा]

165. ( क्र. 2848 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही की गई? इस अभिलेख सत्यापन में राज्य से बाहर की शैक्षणिक अर्हता प्राप्त/अन्य राज्य की मूल निवासी व म.प्र. में वैवाहिक स्थिति की महिला अभ्यर्थी को म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर मध्यप्रदेश में महिला आरक्षण एवं अन्य आरक्षणों का लाभ प्रदाय करते हुए सत्यापन में मान्य किया गया है। ऐसी समस्त महिला अभ्यार्थियों की जिलेवार (नाम, पद संस्था का नाम, विकास खण्ड, जिला) सूची देवें। यह आरक्षण किस नियम के तहत प्रदान किया गया है इसके लिये कौन दोषी है? क्या शासन दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा नियम विरूद्ध आरक्षण लिया गया है, ऐसे अभ्यार्थियों को सेवा से पृथक किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : जी हाँ। पात्रता परीक्षा के आवेदन के समय अनारक्षित प्रवर्ग की जिन महिलाओं ने स्वयं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी बताया है उन्हें मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया है तथा आरक्षित प्रवर्ग की महिलाओं को म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई जलाशयों से सिंचाई न होना

[जल संसाधन]

166. ( क्र. 2874 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्‍डौरी के अंतर्गत कौन-कौन से जलाशय ऐसे हैं जिनसे सिंचाई नहीं होती, इसके कारण एवं ठेकेदारों द्वारा अधूरा या घटिया निर्माण के कारण सिंचाई न होने के लिए क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) वर्ष 2020 से आज तक ENAM द्वारा किन-किन जलाशयों के गेटों का मरम्‍मत किया गया? (ग) जिला डिण्‍डौरी में गेट खराब होने से कितने जलाशयों में सिंचाई नहीं हो पा रही है? कब तक सुधार किया जावेगा? (घ) जिले के दूधी मझौली बांध से जल रिसाव के कारण लगभग 100 एकड़ जमीन दल-दल हो गया हैं? कब तक मरम्‍मत कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) डिण्डौरी जिला के अंतर्गत 01 मध्यम एवं 75 लघु जलाशय कुल 76 जलाशय निर्मित है। 75 लघु जलाशयों में से 61 जलाशयों से निर्धारित रूपांकित रकबे में सिंचाई होती है, किन्तु 15 जलाशयों से निर्धारित रूपांकित रकबे में सिंचाई करने में कठिनाई आती है। उक्त जलाशयों की कच्ची नहरें कन्टूर पर निर्मित होने तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अतिवृष्टि होने के कारण प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे रूपांकित सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। इस समस्या का निराकरण हेतु उक्त जलाशयों की नहरों की लाइनिंग एवं आवश्यक स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु प्राक्कलन संभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (ख) वर्ष 2020 से आज दिनांक तक लाइट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी संभाग, नरसिंहपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 72 जलाशयों का मरम्मत कार्य किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जिला डिण्डौरी में सिंचाई के दौरान कतिपय तालाबों के गेट खराब होने से सिंचाई का आंशिक लक्ष्य प्रभावित होता है, आवश्यकतानुसार जलद्वारों का मरम्मत कार्य किया जाता है। (घ) जिले के दूधी मझौली बांध (सिलघटी जलाशय) में बांध से जल रिसाव नहीं होता है, किन्तु निकासी नालियों में रूकावट आने से दल-दल की स्थिति निर्मित होना प्रतिवेदित है। निकासी नालियों की रूकावट को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला डिण्‍डौरी, देवरगढ़ एवं कुर्करा जलाशय

[जल संसाधन]

167. ( क्र. 2875 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्‍डौरी, दनदना नदी पर निर्मित कुकर्रा जलाशय से कितने हेक्‍टेयर में सिंचाई हो रही है नहीं तो दोषी पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त जलाशय के नहरों के अधूरा एवं घटिया निर्माण के लिए ठेकेदार एवं अधिकारी पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ग) देवरगढ़ जलाशय के नहरों से रिसाव के कारण हजारों एकड़ भूमि दल-दल हो गया एवं पानी भराव होता है एवं अंतिम छोर तक पानी नहीं जाता, इसके जिम्‍मेदार ठेकेदार पर क्‍या कार्यवाही की गई एवं नहर पक्‍की कब तक कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जिला डिण्डौरी में दनदना नदी पर वर्ष 2015 में निर्मित कुकर्रा जलाशय की सिंचाई क्षमता 585 हेक्‍टेयर है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 38 हेक्‍टेयर में सिंचाई हो पा रही है। बांयी तट नहर 02.94 कि.मी. तथा दांयी तट नहर 05.10 कि.मी. कच्ची है एवं कंटूर पर निर्मित है तथा नहर का स्ट्राटा मुरम/डी.आर. होने के कारण जल रिसाव होने से पानी का अपव्यय होता है, जिसके कारण नहर संचालन में कठिनाई आना प्रतिवेदित है। बांध के बांये स्लूस में खराबी आ जाने के कारण पानी धीरे-धीरे बह जाता है, जिसके कारण पूर्ण प्रस्तावित रकबे में सिंचाई नहीं हो पाना प्रतिवेदित है। उक्त कार्य में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित कर दंडित किया जा चुका है। कार्य की मरम्मत हेतु कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत रू. 153.83 लाख के प्राक्कलन में अधीक्षण यंत्री जबलपुर द्वारा उठाई गई विसंगतियों का निराकरण संभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। (ग) देवरगढ़ जलाशय (दनदना जलाशय) के अंतर्गत निर्मित नहर की कुल लंबाई 31.24 कि.मी. (मुख्य नहर 17.56 कि.मी., माइनर नहर 13.68 कि.मी.) है। उपरोक्त में से केवल मुख्य नहर 08.00 कि.मी. पक्की, शेष नहरें कच्ची है। कच्ची नहर कन्टूर पर निर्मित होने एवं मुरम स्ट्राटा होने के कारण नहरों से जल रिसाव होता है, किसानों द्वारा वर्षा जल निकासी नाली (केच वाटर ड्रेन) को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिससे नहर के अंतिम छोर तक पानी प्रदाय करने में कठिनाई होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु शेष कच्ची मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य का प्राक्कलन संभाग स्तर पर तैयार किया जाना प्रतिवेदित है। प्राक्कलन की स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अवैध निर्माण की जानकारी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

168. ( क्र. 2886 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा जिला मुरैना के पटवारी हल्का क्रमांक 24/2 में औकाफ भूमि पर अवैध दुकानों के निर्माण पर न्यायालय कलेक्टर मुरैना मध्य- 121/2017/18 दर्ज प्रकरण में विधानसभा में पूछे गये प्रश्‍न क्रमांक 3677 एवं दिनांक 23 जुलाई, 2019 के उत्तर के अनुसार निर्णय नहीं दिया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में पूछे गये प्रश्‍नांश के विपरीत जिला न्यायालय कलेक्टर मुरैना के कार्यपालिका न्यायाधीश कलेक्टर मुरैना ने सचिव मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय भोपाल को अपने पत्र क्र.32/व-121/2017-18/558 मुरैना दिनांक 30 सि‍तम्बर, 2021 को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। (ग) प्रश्‍नांश (ख) से क्या यह निष्कर्ष निकला है कि अवैध एवं अनाधिकृत रूप से दुकान निर्माण करने के लाभ उठाने वाले दोषी को कलेक्टर मुरैना ने सुरक्षा प्रदान कर दी है। (घ) क्या कलेक्टर मुरैना के गलत निर्णय की निगरानी कर सुधार किया जायेगा तो हाँ कब तक। (ड.) माननीय आयुक्त माफी औकाफ शाखा ग्वालियर को कस्बा जौरा स्थित पटवारी हल्का नम्बर 24/2 औकाफ भूमि मिल्कित सरकार को 0.052 बिस्वा से अतिक्रमण हटाने हेतु माह जुलाई में जनहित याचिका क्रमांक 6101/2023 आदेश दिनांक 5 जुलाई के द्वारा पालन में याचिकाकर्ता ने पत्र क्रमांक 34, दिनांक 24 जुलाई को आग्रह पत्र प्रस्तुत किया था। यदि हाँ, तो उक्त आग्रह पत्र में आयुक्त अपने दायित्वों का निर्वहन किया? यदि नहीं, तो कब तक करेंगे समय-सीमा बताये।

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छात्रवृत्ति अनियमितता की जॉच

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

169. ( क्र. 2887 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2023 - 24 तक शासकीय एवं निजी पैरामेडिकल कॉलेज की संख्या उनमें सीट, क्षमता तथा प्रवेशित की संख्या देवें तथा बतावें कि इसमें से कितने-कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर लंबित पिटीशन में जवाब नहीं देने पर राज्य शासन पर 25 हजार की कॉस्ट लगाई गई, यदि हाँ, तो बतावें कि जवाब दे दिया गया या नहीं। (ग) प्रश्‍नाधीन पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाले पर कितने कॉलेज पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज हुआ तथा किस-किस कॉलेज से छात्रवृत्ति घोटाले की कितनी राशि वसूली हेतु मा. उच्च न्यायालय ने आदेश दिया तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि वसूल हो चुकी है तथा कितनी शेष है। प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेज में से कितने - कितनो का औचक निरीक्षण वर्ष 2019-20 से 2023 24 तक किया गया तथा उसमें क्या पाया गया। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पैरामेडिकल कॉलेज को मान्यता म.प्र सह चिकित्सा नियमानुसार मापदण्ड अनुसार दी गई है या उनकी जांच प्रक्रियाधीन है क्या सारे कॉलेज म.प्र सह चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापना नियम 2021 के यथावर्णित प्रावधानों के अनुरूप है? (ड.) प्रश्‍नाधीन छात्रवृत्ति घोटाले में सन्निहित राशि कितनी है तथा मा. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक शासकीय एवं निजी पैरामेडिकलों की संख्‍या उनमें सीट, क्षमता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार तथा प्रवेशित की संख्‍या जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। शेष प्रश्‍न विभाग से संबंधित नहीं है, जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (ख) एवं (ग) विभाग से संबंधित नहीं है जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (घ) प्रश्‍नांश () में उल्‍लेखित पैरामेडिकल कॉलेजों/स्‍कूलों को तत्‍समय प्रचलित म.प्र. सह चिकित्‍सीय शिक्षा संस्‍था स्‍थापना नियम अनुसार मान्‍यता प्रदान की गई। (ड.) विभाग से संबंधित नहीं है जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

बैरियर एवं चेकपोस्ट पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी

[परिवहन]

170. ( क्र. 2890 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं नीमच जिले के परिवहन विभाग के अंतर्गत पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई भी जांच विभागीय रूप से अथवा लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में प्रचलित है। उक्त अधिकारी-कर्मचारियों के नाम, पदनाम जांच का प्रकरण क्रमांक एवं जांच की अद्यतन स्थिति सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) रतलाम एवं नीमच जिले के परिवहन विभाग में कुल कितने बैरियर/चेकपोस्ट किस-किस नाम से बनाए गए हैं। संपूर्ण बैरियर/चेकपोस्‍टों के नाम एवं उक्त बैरियर एवं चेकपोस्टों पर नियुक्त/प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों के नाम, पदनाम सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त बैरियर एवं चेकपोस्टों से परिवहन विभाग को विगत दो वर्षों में कुल कितनी-कितनी आय विभाग को हुई है? पृथक-पृथक बैरियरवार एवं चेकपोस्टवार बतावें। विभाग में रोटेशन पद्धति से बैरियर पर पदस्थापना किए जाने के संबंध में जारी आदेशों, इस संबंध में लिए गए कैबिनेट निर्णय/विभागीय निर्णय की प्रतियां देवें एवं वर्तमान में चेकपोस्‍ट एवं बैरियर पर कैबिनेट निर्णय विभागीय निर्णय में निर्धारित समय से अधिक समय से कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी किस बैरियर एवं चेकपोस्‍ट पर पदस्थ है? उसका नाम, पदनाम बतायें। कैबिनेट/विभागीय निर्णय के विरुद्ध अधिक समय से बैरियर एवं चेकपोस्ट पर पदस्थ रखने का कारण बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित बैरियर एवं चेकपोस्टों से प्रतिवर्ष लगभग कितने व्यावसायिक वाहन ट्रक निकलते हैं। विभाग में बैरियर एवं चेकपोस्टों से निकलने वाले वाहनों की अनुमानित संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त वाहनों से प्रत्येक बैरियर एवं चेकपोस्टों पर किस नियम एवं किस दर पर राशि की वसूली की जाती है? पृथक-पृथक बैरियर एवं चेकपोस्टवार बतायें। (घ) क्या रतलाम एवं नीमच जिले में बैरयिर एवं चेकपोस्‍ट पर परिवहन विभाग में नियुक्त एवं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सभी कर्मचारी-अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू से कराए जाने के आदेश जारी करते हुए कैबिनेट निर्णय/विभागीय निर्णय से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को बैरियर/चेकपोस्ट से हटाए जाने के आदेश जारी करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समयावधि बतावें, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण बतावें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

शासकीय पट्टे पर बनी धर्मशाला

[राजस्व]

171. ( क्र. 2891 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत अड़वानिया में भूमि खसरा नंबर 287/2 रकबा 0.750 हेक्टेयर नोईयत ग्राम आबादी योजना शासकीय भूमि पर 49 लोगों को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 के नियम 6 के उपबंधों का पालन न करते हुए एक ही समाज विशेष को अनाधिकृत रूप से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए आवासीय पट्टे वितरित किए गए थे। क्‍या उक्त पट्टे बाद में जांच के दौरान निरस्त कर दिए गए थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पट्टों में से कौन-कौन से पट्टे स्वामियों की भूमि पर पाटीदार समाज धर्मशाला का निर्माण किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया गया? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें एवं उक्त आवासीय प‌ट्टों पर बनी पाटीदार समाज धर्मशाला को शासकीय घोषित संबंधित एस.डी.एम. सैलाना द्वारा वर्ष 2018 में कर दिया था। यदि हाँ, तो वर्तमान में उक्त धर्मशाला पर पाटीदार समाज धर्मशाला का बोर्ड मुख्य प्रवेशद्वार पर किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से लगाया गया है? जानकारी देवें एवं पाटीदार समाज के व्यक्ति ही क्यों उक्त पाटीदार समाज धर्मशाला का संचालन कर उसे किराये पर देकर उससे लाभ अर्जित कर रहे हैं। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा इस संबंध में कलेक्टर रतलाम को लिखित शिकायत वर्ष 2024 में की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर पक्षपात पूर्ण जांच करने वाले दोषी एस.डी.एम. सैलाना को कब तक निलंबित कर दिया जाएगा। क्‍या एस.डी.एम. सैलाना द्वारा पाटीदार समाज धर्मशाला का बोर्ड हटाने के आदेश जारी करते हुए उक्त पाटीदार समाज धर्मशाला को एस.डी.एम. सैलाना ने अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं लिया। कारण बतावें। (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा इस संबंध में दिनांक 12.6.2024 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को उक्त शासकीय पट्टे की भूमि पर बनी पाटीदार समाज की धर्मशाला को जिला कलेक्टर रतलाम अथवा एस.डी.एम. रतलाम के अधिकार क्षेत्र में लेकर उस पर सर्व समाज की धर्मशाला का बोर्ड लगाकर विधिवत संचालन करने हेतु लिखा गया है। यदि हाँ, तो कब तक पाटीदार समाज की धर्मशाला का बोर्ड हटाकर उक्त धर्मशाला को सार्वजनिक धर्मशाला घोषित किया जाएगा, निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी है।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वितरित पट्टों की समस्त भूमि पर धर्मशाला का निर्माण बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया गया था। जी हाँ, वर्ष 2018 में तत्कालीन एस.डी.एम. सैलाना द्वारा पाटीदार समाज धर्मशाला को शासकीय धर्मशाला घोषित कर दिया गया था। धर्मशाला के मुख्य द्वार पर पाटीदार समाज धर्मशाला का बोर्ड बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से लगा है। ग्राम अडवानिया स्थित धर्मशाला की जांच के दौरान उक्त धर्मशाला का संचालन पाटीदार समाज एवं अन्य समाज द्वारा किया जाना पाया गया, जिसकी पुष्टि धर्मशाला में उपस्थित कार्यक्रम एवं धर्मशाला आवंटन रजिस्टर से होती है। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम से अर्जित आय का उपयोग धर्मशाला के संचालन एवं बिजली बिल आदि के भुगतान हेतु किया जाता है। (ग) जी हाँ, शिकायत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा) सैलाना द्वारा विधिवत बिन्दुवार निष्पक्ष जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 399/री-1/2024 सैलाना दिनांक 02/02/2024 द्वारा कलेक्‍टर रतलाम को दिया गया है। उक्त जांच निष्पक्ष एवं तथ्यों के आधार पर आधारित थी। उक्त धर्मशाला ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने से एस.डी.एम. सैलाना द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लिया गया। (घ) जी हाँ। पाटीदार समाज की धर्मशाला को सार्वजानिक धर्मशाला घोषित करने के सम्बन्ध में पूर्व से ही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 07/31-68/2016-17 में पारित आदेश अनुसार ग्राम अडवानिया स्थित पाटीदार समाज धर्मशाला को तत्कालीन एस.डी.एम. द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन करते हुए सार्वजनिक धर्मशाला घोषित की गई। ग्राम अडवानिया ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सैलाना को अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व सैलाना के पत्र क्रमांक 2045/री-1/2024, दिनांक 21/06/2024 द्वारा पाटीदार समाज धर्मशाला बोर्ड हटा कर सार्वजनिक धर्मशाला बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

रायसेन जिले में नामान्‍तरण, सीमांकन आदि के लंबित प्रकरण

[राजस्व]

172. ( क्र. 2893 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) रायसेन जिले की तहसीलों में नामान्‍तरण, सीमांकन आदि के कुल कितने प्रकरण लंबित है? तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रकरण कब से लंबित हैं तथा लंबित होने का क्‍या कारण हैं? स्‍पष्‍ट जानकारी देवें। (ग) सांची विधानसभा अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं लंबित राहत राशि की जानकारी देते हुये तहसीलों में आर.बी.सी. 6 (4) के अंतर्गत ऐसे कितने प्रकरण है, जिसमें शासन से राशि आना शेष है? यह कब तक भेज दी जायेगी?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) रायसेन जिले में नामांतरण के 2603 एवं सीमांकन के कुल 811 प्रकरण लंबित है जिसकी तहसीलवार जानकारी निम्‍नानुसार है:-

क्र.

तहसील का नाम

नामांतरण (लंबित प्रकरण)

सीमांकन ( लंबित प्रकरण )

1

बरेली

192

62

2

बाड़ी

221

315

3

सुल्‍तानपुर

132

187

4

उदयपुर

285

203

5

देवरी

52

27

6

गोहरगंज

468

215

7

रायसेन

750

21

8

बेगमगंज

17

5

9

गैरतगंज

457

67

10

सिलवानी

250

24

योग

2824

1126

 

ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिले में नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरण वर्तमान राजस्‍व वर्ष 1 अप्रैल 2024 में दर्ज हुए है जो 03 माह से लंबित है। उपरोक्‍त प्रकरण न्‍यायालयीन प्रक्रिया में होने से लंबित है। (ग) दिनांक 02.07.2024 को प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्‍त व्‍यय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

 

वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन कार्ड एवं लाईसेंस जारी किया जाना

[परिवहन]

173. ( क्र. 2894 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने नवीन वाहन पंजीकृत किये गये है? सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड आवेदकों को भेज दिये गये है यदि नहीं, तो क्यों? बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के वाहन चलाने पर विभाग का क्या उत्तरदायित्व निर्धारित होता है? नियम सहित बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार वाहन रजिस्ट्रेशन कराते समय किसी अन्य जिले का वाहन चालक किसी अन्य जिले से वाहन रजिस्ट्रेशन कराता है, तो इसके पूर्व क्या नियम थे तथा वर्तमान में क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अवधि में जिले में कितने स्थाई ड्रायविंग लायसेंस जारी किये गये है? क्या सभी लायसेंसधारियों को स्मार्टकार्ड जारी कर दिये गये है? यदि नहीं, तो क्यों? नियमों सहित बतायें। (घ) सांची विधानसभा अंतर्गत विगत तीन वर्षों में चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के ड्रायविंग लायसेंस बनाने हेतु शासन द्वारा आवेदक से निर्धारित शुल्क लिया जाता है यदि हाँ, तो कितना कितना वाहन का प्रकार सहित जानकारी देवें?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) रायसेन जिले में 01 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक ''वाहन -4'' पोर्टल के अनुसार कुल 87871 नवीन वाहन पंजीकृत किये गये हैं। नियमानुसार वाहन विक्रेताओं द्वारा नवीन पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लगाने उपरान्त वाहन पोर्टल पर इसकी जानकारी अपलोड करने पर ही पंजीयन कार्ड जारी करने के प्रावधान हैं। जिन वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटे वाहन पोर्टल पर अपडेट हो गई हैं, उनके पंजीयन कार्ड संबंधित को भेजे जा चुके हैं। केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 139 के अनुसार वाहन चालक पंजीयन कार्ड भौतिक रूप में न होने पर पोर्टल से डाउनलोड किये गये इलेक्ट्रोनिक रूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र किसी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। (ख) मोटरयान अधिनियम 1988 में सन् 2019 में संशोधन उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी जिले में निवासरत या कारोबाररत वाहन चालक प्रदेश में किसी अन्य जिले से वाहन रजिस्ट्रेशन करा सकता है जबकि पूर्व में किसी जिले में निवासरत या कारोबाररत वाहन चालक उसी जिले में वाहन रजिस्ट्रेशन करा सकता था। नियमों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार हैं। (ग) रायसेन जिले में प्रश्‍नांश अवधि में ''सारथी पोर्टल'' अनुसार 33274 स्थाई ड्राईविंग लायसेंस जारी किये गये, सभी लायसेंसधारियों को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिये गये हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 32 में ड्रायविंग लायसेंस बनाने हेतु वाहन के प्रकार अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है।

शासकीय विद्यालय एवं शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

[राजस्व]

174. ( क्र. 2895 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहीद भैरवनाथ शासकीय हाई स्कूल शिवराजपुर, वि.ख. नईगढ़ी, जिला मऊगंज के लिए आवंटित भूमि खसरा नम्बर एवं रकबा कितना है? पूरा विवरण बताने का कष्ट करें। (ख) क्या उक्त विद्यालय की भूमि पर तथा सामने स्थित तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा कई निर्माण कर लिये जाने के कारण आम निस्तार एवं आवागमन के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है? सभी अतिक्रमणकारियों की संख्या नाम सहित बताएं। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा कलेक्टर मऊगंज एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करायें तथा अतिक्रमण हटाये जाने की क्या कार्यवाही की गयी? बतायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गयी तथा अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) खसरा वर्ष 2024-25 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1312/2 रकबा 0.308 हे. भूमि का अंश रकबा 0.276 हे. भूमि स्कूल के नाम दर्ज है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। (ख) विद्यालय की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। स्कूल के सामने स्थित तालाब की भूमि पर तीन व्यक्तियों का कुल अंश रकबा 0.076 हे. भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। आम निस्तार एवं आवागमन मौके पर चालू पाया गया। (ग) जी हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '' अनुसार है। अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व प्रकरण दर्ज किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।

सिंचाई नहर, कूल, माईनर, सबमाईनर की जानकारी

[जल संसाधन]

175. ( क्र. 2906 ) श्री केशव देसाई : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई नहर, माईनर, सबमाईनर, कूल आदि कौन-कौन सी है, नाम, कहां से कहां तक, कमाण्ड एरिया के ग्रामों की जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार निर्मित उक्त सिंचाई नहरों पर विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि, गहरीकरण, साफ-सफाई, रख-रखाव आदि कार्यों पर व्यय की गई है। (ग) विधानसभा क्षेत्र गोहद अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक नई निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई नहरें कौन-कौन सी हैं?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार है। (ग) गोहद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी नई नहर निर्मित/निर्माणाधीन प्रतिवेदित नहीं है।

जिला भिण्‍ड की नहर परियोजना

[जल संसाधन]

176. ( क्र. 2907 ) श्री केशव देसाई : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड के मौ-रतनगढ़ बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना डिवीजन मौ-राजघाट नहर परियोजना दतिया को शासन द्वारा स्वीकृति दिनांक से कब तक कार्य पूर्णता की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कितनी लागत से बांध कार्य, नहर का विस्तार तहसीलवार की जाने वाली प्रस्तावित सिंचाई एवं ग्रामवार प्रस्तावित कमाण्ड मैप मुताबिक जल प्रदाय किया जावेगा? उपरोक्त निर्माण में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि कब-कब भुगतान की गई है एवं कितना मूल्यांकन हुआ है? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिले में माइक्रो सिंचाई योजना में लगने वाले पाईपों की वाहक क्षमता मय क्यू. मीटर के क्या होगी। प्रोजेक्ट से कुल सिंचित होने वाला क्षेत्रफल हेक्टेयर में तहसीलवार किन-किन ग्रामों में एवं राजस्व निरीक्षक से संबंधित क्षेत्र प्रभावित होंगे तथा पाईपों के संयंत्र कहां-कहां लगाये जाएंगे। सिंचाई कितने हेक्टेयर में की जाएगी, जानकारी से अवगत करावें। (ग) यदि संबंधित ठेकेदारों द्वारा मूल्यांकन अनुसार कार्य नहीं कराया गया है, तो संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का निष्कर्ष बताये।

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत जिला भिण्ड के मौ मुख्यालय पर माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय माइको सिंचाई परियोजना के कार्य क्षेत्र में माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त आमंत्रित निविदाओं के अनुबंध के दिनांक से 60 माह की सीमा अवधि (वर्षाकाल सहित) निर्धारित किया जाना प्रतिवेदित है। स्वीकृत लागत में से बांध निर्माण हेतु राशि रू.370 करोड़ एवं सूक्ष्‍म सिंचाई नहर प्रणाली के कार्य हेतु राशि रू.831 करोड़ के पृथक-पृथक अनुबंध सम्पादित किए गए हैं। परियोजना के प्रथम चरण में 58,185 हेक्टेयर क्षेत्र में एवं द्वितीय चरण में 20,300 हेक्‍टेयर सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलबध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सैच्य क्षेत्र का ग्रामवार एवं तहसीलवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-1'' अनुसार है। परियोजनांतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों को अद्यतन भुगतान की गई राशि का मूल्यांकन का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-2'' अनुसार है। (ख) माँ रतनगढ़ सूक्ष्म सिंचाई योजना की प्रस्तावित नहर प्रणाली में भूमिगत पाइप नहरों की जल वाहक क्षमता अधिकतम 13.72 क्यूमेक्स से न्यूनतम 0.001 क्यूमेक्स है। परियोजना के कुल प्रस्तावित कमाण्ड क्षेत्र 78,484 हेक्‍टेयर से लाभांवित (प्रभावित) होने वाले क्षेत्र की प्रश्‍नांकित जानकारी विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-1'' अनुसार है। निर्माण एजेन्सी द्वारा पाइप सयंत्र स्थापित करने के स्थित की बाध्‍यता नहीं है वर्तमान में निर्माण एजेन्सी द्वारा पाइप तैयार करने का सयंत्र पिछोर जिला शिवपुरी में स्थापित किया गया है। (ग) परियोजनांतर्गत अनुबंधित कार्य एजेंसी द्वारा कार्य के अनुबंध (मूल्यांकन) अनुसार ही कार्य संपादित किया जाना प्रतिवेदित है। कार्यवाही किये जाने एवं समय-सीमा तथा कारण का प्रश्‍न ही नहीं उठता। निर्माण एजेंसी द्वारा संपादित कार्य के सत्यापन में भौतिक रूप से कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में चयनितों को नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

177. ( क्र. 2911 ) श्री उमंग सिंघार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17 हजार एवं माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों की पूर्ति हेतु माह फरवरी 2019 में शिक्षक परीक्षा आयोजित की गई थी? /span>(ख) यदि हां, तो इन परीक्षाओं में चयनित क्या सभी शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी गई है? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी संख्या में शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दिये जाने के क्या कारण है और कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी, समय-सीमा बताएं? (ग) प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के किस वर्ग के कितने-कितने स्वीकृत पद रिक्त है इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) 14644 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए, शेष पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने से पद रिक्त रहे। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

/span>परिशिष्ट - "चौंसठ"

लोकायुक्‍त/ईओडब्‍ल्‍यू एवं विभागीय जांच

[जल संसाधन]

178. ( क्र. 2912 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग के किन-किन वर्तमान एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इंजीनियरों के विरूद्ध लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू में प्रकरण पंजीबद्ध है एवं विभागीय जांच चल रही है? कृपया नाम पद एवं आरोप और प्रकरण क्रमांक दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा पृथक-पृथक दें? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार विभागीय जांचों का निपटारा समय-सीमा में निपटारा नहीं किये जाने के क्या-क्या कारण है? शासन के नियमानुसार समय-सीमा विभागीय जांच का निपटारा नहीं करने पर किस-किस जांच अधिकारी को दण्डित किया गया है? (ग) उक्त विभागीय जांचों की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वामित्व की भूमि का कब्जा दिलाया जाना

[राजस्व]

179. ( क्र. 2917 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम किटहा मौजा खुटहा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना में खसरा आराजी नं. 1164/1, 1199, 1235, 1237, 1188/1ख/1 1163/1, 1163/1401/2, 1166/1, 1200/2, 1262/2, 1401/1, 1163/2 हेक्टे. रामवेटा गर्ग पिता सिद्धगोपाल गर्ग के नाम पुस्तैनी जमीन है? (ख) क्या यह सही है कि अनावेदक झल्लू प्रसाद गर्ग को आवेदक की स्वामित्व की भूमि पर कब्जा व दखल अंदाजी नं. करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगंवा द्वारा पारित किया गया था तथा दण्ड प्रक्रिया की धारा 145, 146 के तहत आदेश की प्रति नायब तहसीलदार जैतवारा व थाना प्रभारी जैतवारा को भेजी गई थी? यदि हाँ, तो कब भेजी गई? जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि है तो उपरोक्त आदेश के परिपालन में नायब तहसीलदार जैतवारा व थाना प्रभारी जैतवारा द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की जानकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (घ) भूमि स्वामी रामवेटा गर्ग को स्वामित्व की भूमि का कब्जा न मिलने की स्थिति में दिनांक 19.02.2024 से प्रश्‍न दिनांक तक हुए नुकसान की भरपाई व कब्जा कब तक दिलाया जावेगा? समय-सीमा बतायें।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) प्रश्‍नांश में वर्णित ग्राम किटहा निवासी मौजा खुटहा के कृषक के दर्शित खसरा नंबरों की स्थिति खसरा वर्ष 2023-24 अनुसार निम्नानुंसार है:-

खसरा क्र.

क्षेत्रफल

कृषक का नाम

1164/1/1

0-2880

प्रदीप कुमार पिता रामबेटा ब्रा.

1199/2

0-3520

विजय कुमार पिता रामबेटा ब्रा.

1200/2

0-0250

1235

0-1500

सतीश कुमार पिता रामबेटा ब्रा.

1237

0-2500

1163/1401/2

0-0120

रामबेटा पिता सिद्धगोपाल ब्रा.

1166/1/2

0-1520

1262/2

0-100

1401/1163/2

0-0120

1199/1

0-3520

रामशरण पिता हरप्रसाद ब्रा.

1188

0-020

लालजी पिता जागेश्वर प्रसाद

1163/1/2/1/1

0-2020

बटांक होने के कारण 1163/1 अस्तित्व में नहीं है इसके स्थान पर 1163/1/2//1 है जो रामबेटा पिता सिद्धगोपाल के नाम है।

(ख) जी हाँ। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार जैतवारा व थाना प्रभारी जैतवारा को पत्र क्रमांक 309/अनु.अधि/2023 दिनांक 12-09-2023 को भेजी गई थी। संलग्न परिशिष्‍ट '' अनुसार। (ग) आदेश के परिपालन में नायब तहसीलदार कार्यालय के पत्र क्रमांक 313/रीडर/2023 जैतवारा दिनांक 17-10-2023 के माध्यम से थाना प्रभारी जैतवारा को अनावेदक झल्लू प्रसाद गर्ग के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का पत्र भेजा गया था। वर्तमान में उक्त प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत है। न्यायालय के पत्र के पालन के थाना प्रभारी जैतवारा जिला सतना द्वारा आवेदक एवं अनावेदक झल्लू प्रसाद गर्ग के मध्य जमीन के हिस्से बांट को लेकर विवाद से कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना पर कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु आवेदक के विरूद्ध दिनांक 09-06-2023 इश्‍तगासा क्रमांक 602/23 तथा अनावेदक के विरूद्ध 623/23, 604/23, 605/23, 606/23, 607/2023, 608/23 धारा 107, 116 (3) जाफौ के तहत कार्यवाही की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट ü/span>' अनुसार। (घ) भूमि स्‍वामियों को भूमि का कब्‍जा प्राप्‍त हो जाने के उपरान्‍त शेष प्रश्‍नांश उद्भूत नहीं होता है। पंचनामा की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट /span> '' अनुसार

परिशिष्ट - "पैंसठ"

शासकीय हाईस्‍कूल की भूमि पर अतिक्रमण व भवन की कमी

[स्कूल शिक्षा]

180. ( क्र. 2918 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विकासखण्‍ड हनुमना अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल तिल‌या की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से छात्र-छात्राओं को समस्‍या का सामना करना पड़ रहा है? कब तक स्कूल की भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त करा लिया जावेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्लेखित विद्यालय के उन्नयन के 22 वर्ष बाद भी शासकीय हाई स्कूल भवन स्वीकृत न किये जाने के क्‍या कारण है? कब तक छात्र हित में विद्यालय भवन स्वीकृत किया जाकर निर्माण कराया जावेगा? (ग) उक्त विद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति छात्र-छात्राओं की बैठक व्यवस्‍था, पेयजल व्‍यवस्था, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल निर्माण आदि को लेकर विभाग की क्या योजना है? कब तक इन मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करा दी जायेगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन जिले के विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल तिलया की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उल्लेखित विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर होता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) रिक्त पदों पर पदपूर्ति एक सत्त प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण एवं सीधी भर्ती आदि से पदपूर्ति की व्यवस्था हैं एवं छात्र-छात्राओं की बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु उपलब्ध बजट अनुसार समय-समय पर आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाती है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में चिकित्‍सा महाविद्यालयों में की गई भर्ती में अनियमितताओं

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

181. ( क्र. 2922 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों में शै‍क्षणिक संवर्ग में चयन प्रक्रिया किन नियमों पर आधारित है? क्या चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया की शै‍क्षणिक संवर्ग की चयन प्रक्रिया सतना, रतलाम और श्योपुर चिकित्सा महाविद्यालय की प्रक्रिया से अलग है? यदि हाँ, तो एक ही समय में नियुक्ति के लिये अलग अलग तरीका अपनाए जाने के कारण? स्पष्ट करें। (ख) वर्ष 2023-24 में सी.ई.ओ. कमिश्नर ग्वालियर संभाग और डीन चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग में कुल कितने पदों हेतु भर्तियां निकाली गई उनकी सूची और भर्ती प्रक्रिया की डिटेल जानकारी उपलब्ध करायी जाए। (ग) चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में विज्ञप्ति क्र. 12325/23 दि. 6/04/23 में चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में विज्ञप्ति क्र. 4027 दि. 13/04/23 एवं विज्ञप्ति क्र. 7894/23 दि. 14/07/23 में उपलब्ध आरक्षण रोस्टर के साथ रिक्तियों की उपलब्ध विभागवार संख्या, प्राप्त आवेदन पत्र, इंटरव्यू हेतु प्रत्येक दिनांक अनुसार स्क्रूटनी शीट/लिस्ट जिसमें योग्य/अयोग्य उम्मीदवारों की कारण सहित अंतरिम सूची, अंतिम प्रोरेटा (Pro-rata) शीट (प्रत्येक इंटरव्यू की विभागवार अलग स्क्रूटनी लिस्ट/शीट एवं प्रोरेटा (Pro-rata) शीट) और अंतिम सूची उपलब्ध करायी जाय। (घ) क्या चिकित्सालय महाविद्यालय शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती क्र 4027/23 दि. 13/04/23 अंतिम तिथि 02/05/23 के स्थान पर 23/05/23 की गयी थी? यदि हाँ, तो दिनांक 02/05/23 तक म.प्र. शासन/NMC द्वारा निर्धारित TEQ नियमावली दि. 14/02/22 अनुसार आवेदनकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो अन्तिम तिथि बढ़ाए जाने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें। (ड.) प्रत्येक चिकित्सालय महाविद्यालय के विभागवार इंटरव्यू का दिनांक, स्थान, स्क्रूटनी कमेटी के सदस्यों के नाम, विभागवार और प्रत्येक दिनांक अनुसार इंटरव्यू पैनल में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का नाम, धारित पद और उनके इंटरव्यू बोर्ड में उपस्थित होने की आवश्यक अर्हता का स्पष्ट उल्लेख हो, की अलग-अलग सूचियाँ उपलब्ध कराएं।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) प्रदेश में संचालित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग में चयन प्रक्रिया ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दन्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' पर आधारित है एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक संवर्ग में चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2023 पर आधारित है। ग्वालियर शिवपुरी दतिया एवं रतलाम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय होने से उनकी चयन प्रक्रिया ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा एवं दन्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' से शासित है तथा सतना एवं श्योपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम, 2023 द्वारा शासित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग हेतु जारी विज्ञप्ति एवं भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अनुसार(ग) प्रश्‍नांश में उल्लेखित विज्ञप्ति में प्राप्त आवेदन इन्टरव्यू हेतु दिनांक अनुसार स्क्रूटनी शीट/योग्य, अयोग्य उम्मीदवारों की सूची अंतिम प्रोरेटा शीट, प्रत्येक इन्टरव्यू की विभागवार अलग-अलग स्क्रूटनी लिस्ट/शीट प्रोरेटा शीट अंतिम सूची के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अनुसार(घ) जी हां, आयुक्त ग्वालियर संभाग के अनुमोदन अनुसार अंतिम तिथि में वृद्धि की गई थी। दिनांक 02.05.2023 तक एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू. नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार आवेदनकर्ताओं की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार(ड़) चिकित्सा महाविद्यालय (ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया) के विभागवार इंटरव्यू का दिनांक, स्थान स्क्रूटनी समिति के सदस्यों के नाम, इंटरव्यू पैनल में उपस्थित सदस्य का नाम, धारित पद एवं अर्हता के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'' अनुसार

आयुष्‍मान उपचार के दौरान मरीजों की मृत्‍यु एवं उपचार पर जारी राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

182. ( क्र. 2923 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्रमांक 357/22 दिनांक 22.12.2022 जो माननीय मुख्‍यमंत्री, म.प्र. शासन को आयुष्‍मान घोटाले की सीबीआई जांच के लिये प्रेषित किया गया था जो आपके कार्या. में 13.02.2023 को प्राप्‍त हुआ में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कितने दिवस में की गई? क्‍या पत्र में चाही गई जानकारी प्रेषित कर दी गई है? यदि नहीं, तो जानकारी छुपाने और उपलब्‍ध नहीं कराने पर विभाग में जवाबदेही निर्धारित कर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही कर कब तक जानकारी उपलब्‍ध करा दी जायेगी? निश्चित समयावधि बतायें। (ख) आयुष्‍मान कॉर्डधारी हितग्राहियों का 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल शहर में कौन-कौन से चिकित्‍सालयों में कितने मरीजों का किन बीमारियों का उपचार कितने दिवस तक कुल कितने व्‍यय पर किया गया है? कितने मरीजों की कितने व्‍यय के बाद किन कारणों से कितने दिन बाद मृत्‍यु हो गई? मरीजों का नाम, पता सहित बतायें? (ग) उपरोक्‍त के संबंध में कितने आयुष्‍मान कॉर्डधारी मरीजों के उपचार हेतु किस चिकित्‍सालयों द्वारा कितने स्‍वास्‍थ्‍य कैंप किन-किन स्‍थानों पर कितने दल-बल के साथ कितने दिवस हेतु लगाया गया? कितने मरीजों को उपचार हेतु किन-किन चिकित्‍सालयों में भर्ती कराया गया? (घ) प्रदेश में आयुष्‍मान कॉर्डधारी मरीजों के उपचार में कुल कितनी राशि व्‍यय की गई, जिलेवार गौशवारा बनाकर बतायें? कितने चिकित्‍सालयों में शिकायतों के आधार पर आयुष्‍मान सुविधा बंद कर दी गई एवं कितने चिकित्‍सालयों को जोड़ा गया? सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर मुख्‍यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुपालन में उपलब्‍ध कराई जाये।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। बीमारी का नाम, मरीज का नाम एवं पता की जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण साझा नहीं की जा सकती है। (ग) आयुष्‍मान योजनांतर्गत आयुष्‍मान कॉर्डधारी मरीजों के उपचार हेतु आयुष्‍मान कार्यालय द्वारा संबंद्ध चिकित्‍सालयों को किसी भी प्रकार के स्‍वास्‍थ्‍य कैंप हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''', '''' एवं '''' अनुसार है।

सी.पी.सी.टी. की वैधता

[राजस्व]

183. ( क्र. 2924 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 में पटवारी चयन परीक्षा में 9235 पदों के विरुद्ध 8446 पदों पर ही नियुक्ति प्रदान की गई? शेष पदों पर भर्ती नहीं के कारणों सहित बतायें। यदि भर्ती पूर्ण पदों पर की गई है तो सदन में गलत जानकारी देने पर विभाग के संबंधितों के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारित कर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और किन-किन के विरुद्ध? बतायें। (ख) क्या सी.पी.सी.टी. दक्षता प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय नियम दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो 2017 में जिन 957 पटवारियों ने ज्वाईनिंग पर 5749 पटवारियों ने ज्वाईनिंग के बाद स्कोर कार्ड जमा कराये थे, उनमें से कितने स्कोर कार्ड की वैधता समाप्त हो गई है? विभागीय कौन से नियम, दिशा-निर्देशों के अनुसार किस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? नियम, दिशा-निर्देशों की प्रति सहित बताये। यद्यपि कोई नियम, दिशा-निर्देश नहीं है तो सदन में गलत जानकारी देने पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा बतायें? (ग) आयुक्त, भू-अभिलेख म.प्र ग्वालियर के पत्र क्रमांक 289 स्था-एक/पटवारी/30409/2023 दिनांक 15.03.23 द्वारा सभी जिला कलेक्टरों एवं अन्य किस कार्या. को क्या कार्यवाही अथवा जानकारी के लिये पत्र प्रेषित किया गया है? सभी कलेक्टरों एवं अन्य कार्यालयों ने क्या कार्यवाही की अथवा क्या-क्या जानकारी प्रदाय की? उस पर आयुक्त भू-अभिलेख ने कब और क्या कार्यवाही की? जिलेवार गौशवारा बनाकर बतायें। यद्यपि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 02 वर्षों में सी.पी.सी.टी. करने के बंधन में कब-कब सरलीकरण किन नियमों, आदेशों, निर्देशों के पालन में किया गया और अंतिम अवसर हेतु कौन-सी तिथि दी गई? मय दस्तावेजों के बतायें। (घ) प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितने पटवारियों के पद रिक्‍त हैं? बिना सी.पी.सी.टी. उत्‍तीर्ण कितने पटवारी क्षेत्र में कार्यरत हैं? सी.पी.सी.टी. स्कोर समाप्त होने पर कितनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई? यदि नहीं, तो कारण सहित बताये क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। इस भर्ती परीक्षा हेतु प्राप्त प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि 10.02.2020 तक होने से इसके पश्चात कोई नियुक्ति नहीं की गई। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ख) सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की वैधता अवधि सी.पी.सी.टी. परीक्षा दिनांक से 07 वर्ष तक होती है। इसकी वैधता का संबंध पटवारी पर विभागीय कार्यवाही से नहीं है। शेष प्रश्‍न उदभूत नहीं होता है। (ग) जी हाँ। सभी जिला कार्यालयों द्वारा अपने अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी/तहसील कार्यालयों को कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। जिलेवार गौशवारा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। उक्त कार्यवाही पटवारी के नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा की जाना है। इसलिये आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा कार्य़वाही का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। सभी जिला कार्यालयों द्वारा अपने अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी/तहसील कार्यालयों को लेख करने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में पटवारियों के 2387 पद रिक्त है एवं बिना सी.पी.सी.टी. परीक्षा पास किये गये कार्यरत पटवारियों की संख्या 548 है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की वैधता अवधि समाप्ति से सेवा अवधि का कोई संबंध नहीं है।

स्‍कूल शिक्षा विभाग में स्‍थानांतरण नीति के विरूद्ध स्‍थानांतरण

[स्कूल शिक्षा]

184. ( क्र. 2925 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सी.एम. राइज शिक्षक, नियमित, गैर शैक्षणिक शिक्षकों के स्थानांतरण नीति क्या है? (ख) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्‍य में स्थानांतरण नीति के दौरान शिक्षण सत्र किस अवधि से किस अवधि तक माना गया है? स्थानांतरण नीति कब से कब तक चालू, कब से कब तक बंद रही? इस अवधि में कितने आवेदन स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन एवं कितने ऑफलाईन प्राप्त हुये एवं स्थानांतरण ऑनलाईन व ऑफलाईन किस स्तर पर अनुमोदन से किये गये हैं? सीएम ए+ मॉनिट के कितने स्थानांतरण प्रकरण कब-कब प्राप्त हुये? कब-कब स्थानांतरण आदेश जारी किये गये? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा जिलेवार, वर्षवार बनाकर बतायें। (ग) स्थानांतरण नीति में एक शिक्षण सत्र में कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये जा सकते हैं? प्रश्‍नांश अवधि में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये गये? बतायें। (घ) प्रश्‍नांश अवधि में कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी गुना के जावक क्र. 137155,137288 दिनांक 10/8/23 एवं कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र. 140414, 140416, 140417, 140419, 140488 दिनांक 05/10/23 में किये गये स्थानांतरण किन कारणों से एवं स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत किये गये? (ड.) प्रश्‍नांश अवधि में गुना जिले के कुल कितने आवेदन स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुये? किस स्तर पर कितने स्थानांतरण किये गये? कितने, किन कारणों से लंबित हैं? स्थानांतरण नीति के नियमों सहित गौशवारा बनाकर बतायें।

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 अनुसार है। (ख) शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में माना जाता है। स्थानांतरण नीति स्थाई है। अत: प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार समय-समय पर स्थानांतरण की प्रक्रिया संपादित की जाती है। वर्ष 2022 में 43118 ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए है। वर्ष 2023 में ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारभ न होने से कोई भी ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। नीति अनुसार ऑनलाईन आवेदन का ही प्रावधान है। ऑनलाईन आवेदन पर बिना मानवीय हस्तक्षेप से वरीयता अनुसार ऑनलाईन स्थानांतरण किये जाते है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है। (ग) स्थानांतरण नीति (परिशिष्ट-01) की कंडिका 3.3.8 अनुसार प्रतिशत का निर्धारण किया गया है। प्रश्‍नांश (क) के क्रम में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 03 अनुसार है। (घ) जिला शिक्षा अधिकारी गुना जिले के जावक क्रमांक 137155 दिनांक 10.08.2023 द्वारा प्रशासनिक स्थानांतरण मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुक्रम जारी आदेश दिनांक 17.07.2023 के अंतर्गत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना द्वारा जावक क्रमांक 137288 दिनांक 10.08.2023 से कोई स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किया गया है। संचालनालय आदेश क्रमांक 140414, 140416, 140417, 140419, 140488 दिनांक 05.10.2023 द्वारा प्रशासकीय स्थानांतरण मुख्य मंत्री ए+ मॉनिट में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में किये गये है। /span>(ङ) किये गये स्थानांतरण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 04 अनुसार है। पद रिक्तता व आवश्यकता के अनुसार स्थानांतरण किये जाते है लंबित रहने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नियुक्‍तियों पर‍ कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

185. ( क्र. 2929 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स के माध्यमों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्ति बावत निर्देश जारी किये गये है तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए बतायें कि इसके तहत शहडोल व रीवा संभाग के किन-किन शासकीय अस्पतालों में कितनी भर्तियां, कब-कब किन शर्तों पर की गई नाम, पद सहित का विवरण जिलेवार, अस्पतालवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार की गई भर्तियों हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई थी? क्‍या शर्तों का पालन कर नियुक्तियां की गई? जानकारी अस्पतालवार, जिलेवार संभागों की देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार की गई नियुक्तियों हेतु तैयार की गई ऑर्डर सीट की प्रति अस्पतालवार, जिलेवार /span>देते हुये बताएं कि‍ इस हेतु किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदेश जारी किये गये उनके पद नाम सहित विवरण देवें एवं नियुक्तियां अगर नियमानुसार नहीं की गई तो इस बावत क्या निर्देंश देंगे जानकारी दें यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार की गई नियुक्तियों हेतु कब-कब, कितना-कितना, किन-किन अस्पतालों को बजट आवंटन प्राप्त हुआ का विवरण प्रश्‍नांश (क) अनुसार नियुक्ति अवधि से देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उल्लेखित आधारों पर की गई अनियमितताओं के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही के संबंध में शासन स्‍तर से कोई आदेश जारी किए जायेंगे, जानकारी दें एवं अगर नहीं तो क्यों?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग द्वारा साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु चयनित आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से सेवाएं प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है, नियुक्ति हेतु नहीं। (ख) से (ड़) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनियमित ढंग से राजस्‍व अभिलेखों में की गई हेरा-फेरी की जांच

[राजस्व]

186. ( क्र. 2930 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के जयसिंहनगर व ब्यौहारी में अनुसूचित जनजाति के कितने भूमि स्वामी वर्ष 1980 में थे? अब उन भूमि स्वामियों की जगह किन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुके है? पूर्व में भूमि स्वामियों की आराजी पर वर्तमान में कौन काबिज दाखील हैं एवं भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख में दूसरे को कब किन के आदेश पर दर्ज किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के भूमि स्‍वामियों के न रहने पर उन भूमियों के भूमि स्वामी के राजस्व अभिलेख से हटाकर किनका नाम दर्ज कर भूमि स्वामी घोषित कर पट्टे दिये गये? बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के भूमि स्वामी के भूमियों के पट्टे देने व उनकी भूमियों पर दूसरे के भूमि स्वामी के कालम में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने के क्या निर्देश हैं? निर्देश की प्रति देते हुये बतावें कि शासन के निर्देश का पालन कर भूमियों का प‌ट्टा नहीं दिया गया, न ही भूमि स्वामी के कालम में नाम दर्ज किया गया तो क्या इसके पालन बावत् क्या निर्देश देंगे? बतायें। अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अनुसूचित जनजाति के पट्टे वितरित करने व उनके भूमि स्वामी का अधिकार पूर्ववत दिये जाने बावत् क्या निर्देश/आदेश जारी करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) शहडोल जिले के जयसिंहनगर में अनुसूचित जनजाति के 9322 भूमिस्‍वामी एवं ब्‍यौहारी में 5679 वर्ष 1980 में दर्ज थे। अब उन भूमिस्‍वामियों की जगह उनके वारिस एवं विक्रय किए जाने पर क्रेता के नाम राजस्‍व अभिलेख में दर्ज किये जा चुके हैं। पूर्व में भूमिस्‍वामियों की आराजी पर वर्तमान में उनके वारिस एवं विक्रय किए जाने पर अनुसूचित जनजाति के क्रेता काबिज दाखिल हैं। वर्ष 2019-20 में तहसील ब्‍यौहारी में तत्‍कालीन कलेक्‍टर जिला शहडोल के प्रकरण क्र. 0157/अ-21/2019-20 आदेश दिनांक 06/03/2020 को दी गइ अनुमति अनुसार न्‍यायालय तहसीलदार ब्‍यौहारी राजस्‍व प्रकरण क्र. 0417/अ-6/2020-21 आदेश दिनांक 19/11/2020 के अनुसार ग्राम मुदरिया स्थित आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.405 हे., 313/1 रकबा 0.101 हे., 313/2 रकबा 0.506 हे., 315/1क/1 रकबा 0.209 हे., 314/2 रकबा 0.243 हे. 215/1क/2 रकबा 0.206 हे. कुल 06 किता कुल रकबा 1.670 हे. के भूमिस्‍वामी पप्‍पू कोल पिता रामलाल कोल के स्‍थान पर गैरआदिवसी भूमिस्‍वामी राजस्‍व अभिलेख में महिपाल सिंह पिता सियाशरण सिंह निवासी ग्राम इटमा जिला रीवा म.प्र. के नाम मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धाराओं के तहत सक्षम राजस्‍व अधिकारी के द्वारा तत्‍समय नामांतरण किए जाने पर दर्ज किया गया है। (ख) म.प्र. भू-राजस्‍व 1959 की धारा 109, 110 के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्‍वामियों के न रहने पर उन भूमियों पर उनके वारिसान व विक्रय की स्थिति में रजिस्‍ट्री नामां‍तरण द्वारा क्रेताओं के नाम दर्ज किये जाने के निर्देश हैं। तदानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2019-20 में तहसील ब्‍यौहारी में तत्‍कालीन कलेक्‍टर जिला शहडोल के प्रकरण क्र. 0157/अ-21/2019-20 आदेश दिनांक 06/03/2020 को दी गई अनुमति अनुसार न्‍यायालय तहसीलदार ब्‍यौहारी राजस्‍व प्रकरण क्र. 0417/अ-6/2020-21 आदेश दिनांक 19/11/2020 के अनुसार ग्राम मुदरिया स्थित आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.405 हे., 313/1 रकबा 0.101 हे., 313/2 रकबा 0.506 हे., 315/1क/1 रकबा 0.209 हे., 314/2 रकबा 0.243 हे. 215/1क/2 रकबा 0.206 हे. कुल 06 किता कुल रकबा 1.670 हे. के भूमिस्‍वामी पप्‍पू कोल पिता रामलाल कोल के स्‍थान पर गैरआदिवासी भूमिस्‍वामी राजस्‍व अभिलेख में महिपाल सिंह पिता सियाशरण सिंह निवासी ग्राम इटमा जिला रीवा म.प्र. के नाम मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धाराओं के तहत सक्षम राजस्‍व अधिकारी के द्वारा तत्‍समय नामांतरण किए जाने पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा विधिक वारिस मौजूद न रहने की स्थिति में उक्‍त भूमि म.प्र. शासन दर्ज किये जाने के निर्देश हैं। किन्‍तु शहडोल जिले में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। (ग) म.प्र. भू-राजस्‍व 1959 की धारा 109, 110 के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्‍वामियों के न रहने पर उन भूमियों पर उनके वारिसान व विक्रय की स्थिति में रजिस्‍ट्री नामां‍तरण द्वारा क्रेताओं के नाम दर्ज किये जाने के निर्देश हैं। निर्देश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। निर्देश के पालन में उक्‍त दोनों प्रकार के नामांतरण शत-प्रतिशत दर्ज किए गए हैं। यदि ऐसा कोई प्रकरण सिविल न्‍याया./उच्‍च न्‍यायालय में स्‍वत्‍व के निर्णय हेतु लंबित रहता है तो ऐसी स्थितियों में नामांतरण प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। वर्ष 2019-20 में तहसील ब्‍यौहारी में तत्‍कालीन कलेक्‍टर जिला शहडोल के प्रकरण क्र. 0157/अ-21/2019-20 आदेश दिनांक 06/03/2020 को दी गई अनुमति अनुसार न्‍यायालय तहसीलदार ब्‍यौहारी राजस्‍व प्रकरण क्र. 0417/अ-6/2020-21 आदेश दिनांक 19/11/2020 के अनुसार ग्राम मुदरिया स्थित आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.405 हे., 313/1 रकबा 0.101 हे., 313/2 रकबा 0.506 हे., 315/1क/1 रकबा 0.209 हे., 314/2 रकबा 0.243 हे. 215/1क/2 रकबा 0.206 हे. कुल 06 किता कुल रकबा 1.670 हे. के भूमिस्‍वामी पप्‍पू कोल पिता रामलाल कोल के स्‍थान पर गैरआदिवासी भूमिस्‍वामी राजस्‍व अभिलेख में महिपाल सिंह पिता सियाशरण सिंह निवासी ग्राम इटमा जिला रीवा म.प्र. के नाम मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धाराओं के तहत सक्षम राजस्‍व अधिकारी के द्वारा तत्‍समय नामांतरण किए जाने पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आदिवासी की भूमि का पट्टा अन्‍य किसी व्‍यक्ति के नाम नहीं दिया गया। शेष जानकारी निरंक है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।
परिशिष्ट - "छियासठ"

निजी, राजस्व भूमि तथा वन विभाग की भूमि में स्वामित्व को लेकर विवाद

[राजस्व]

187. ( क्र. 2948 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बिजावर की कितनी निजी/पट्टे/राजस्व विभाग की भूमि तथा वन विभाग की भूमि के मध्य स्वामित्व को लेकर विवाद है। इनके खसरा नंबर, स्थान एवं वर्तमान में कब्जाधारी/भू-स्वामी कौन है एवं कब से कब्जे में है? (ख) उक्त विवाद के निपटारे के लिए शासन एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी ने क्या कार्यवाही की?

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र 52 बिजावर अंतर्गत तहसील बिजावर के ग्राम कुपी देवपुर (वीरान), शाहगढ़, रायचौर, डिलारी, नगदा, टिपारी, झर्वरा कुल 08 ग्राम में वन सीमा विवाद है। खसरा नंबर, स्थान एवं वर्तमान में कब्जाधारी/भू-स्वामी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। शेष विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कोई वन सीमा विवाद नहीं है। (ख) ग्राम शाहगढ़ में वन व्यवस्थापन अधिकारी (रा.) बिजावर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/1963 आदेश दिनांक 20/04/1964 से धारा 4 में अधिसूचित भूमि की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 05 से 19 तक की कार्यवाही की गयी। वन विभाग द्वारा धारा 20 के अंतर्गत अधिसूचना नहीं करायी गयी है। शेष ग्राम कुपी देवपुर (वीरान), रायचौर, डिलारी, नगदा, टिपारी, झर्वरा में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा कार्यवाही किया जाना शेष है।

जे.पी.अस्‍पताल एवं के.एन.काटजू अस्‍पताल की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

188. ( क्र. 3034 ) श्री भगवानदास सबनानी : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जयप्रकाश अस्पताल एवं कैलाशनाथ काटजू अस्पताल भोपाल में प्रतिदिन मरीजों की औसत संख्या कितनी है? पुरूष/महिलावार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) उक्त दोनों अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ सहित कुल कितने पद स्वीकृत है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत कितने पद भरे हुए है तथा कितने पद रिक्त है? पदवार जानकारी देवें। (घ) उक्त दोनों चिकित्सालयों के प्रसूती विभाग के अंतर्गत कितनी-कितनी प्रसूतियां होती है? माहवार पृथक-पृथक जानकारी देवें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जयप्रकाश अस्‍पताल एवं कैलाशनाथ काटजू अस्‍पताल भोपाल में कुल 313 पद स्‍वीकृत है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

तहसीलदारों एवं राजस्‍व निरीक्षकों के रिक्‍त पद भरे जाना

[राजस्व]

189. ( क्र. 3037 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कौन-कौन तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक कब से कहां-कहां पदस्थ हैं? कृपया तहसीलवार जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बताएं कि जिले में कितनी तहसीलें एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय हैं और यह कब खोले गए थे? वर्तमान में इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी एवं अन्य के पद सृजित हैं और किस-किस से भरे हैं? कितने रिक्त हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जिले में जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों के कारण जिले की जनता परेशान हो रही है? या नहीं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में इन रिक्त पदों को शासन द्वारा स्थानांतरण करके या नवीन पदस्थापना से जैसे भी हो जनहित में कब तक भर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

राजस्व मंत्री ( श्री करण सिंह वर्मा ) : (क) जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '''' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिले में 09 तहसीलें है एवं 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल है, जिसके संबंध में विस्तृत विवरण ">पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति पर रोक होने के कारण पद रिक्त है। जिले में रिक्त पदों की प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उच्‍च पद का प्रभार स्‍क्रीनिंग की प्रक्रिया से अधिकारी/कर्मचारियों को सौंपे गये हैं एवं जिले की जनता के कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहे है। कोई परेशानी नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

जिले के चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

190. ( क्र. 3038 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल हॉस्पिटल एवं जिला चिकित्सालय में एवं अन्य कार्यालयों में किस-किस अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य के कितने-कितने पद सृजित है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। जिले की जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि इनमें किस-किस की पदस्थापना कौन-कौन से पद पर कब से है? वह मूल रूप से कहां के निवासी हैं? जो रिक्त पद है वह कब से है और क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में कुल कितने चिकित्सक के पद वर्तमान कहां-कहां और कब से रिक्त हैं? इन सभी रिक्त पदों को भरा जावेगा यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताए। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जिले के इन रिक्त पदों को शासन द्वारा या जिला द्वारा भरा जावेगा तो कब तक?

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। जी हां, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ग) पदपूर्ति विभाग की निरंतर प्रक्रिया है, चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

शासन को हो रही वित्तीय क्षति और अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

191. ( क्र. 3056 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय के आदेश क्रमांक 60-63/स्था/राज/संचालक चिकित्सा शिक्षा/2023 दिनांक 12/01/23 की अवहेलना करते हुए म.प्र नर्सिंग कौंसिल प्रशासक को गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के मैक्सिलोफेशियल प्रथक ट्रामा यूनिट में वर्ष 2023 में नवीन नियुक्ति पश्चात् उनके द्वारा एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में की गई? (ख) पूर्व सेवा के वित्‍तीय लाभ जैसे वेतन गणना, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते, एनपीएस गणना, अर्जित अवकाश आदि आगे जोड़कर (Carry Forward) प्रदान किए जा रहें हैं? यदि हाँ, तो पूर्व व वर्तमान उपरोक्त नियुक्ति संबंधित समस्त दस्तावेजों (वेतन गणना, pay fixation, वार्षिक वेतन वृद्धि, भत्ते, एनपीएस गणना, अर्जित अवकाश) की तालिकावार पृथक जानकारी प्रदान करें? (ग) यदि नहीं, तो किन नियमों में छूट दी जा रही है, नियम की छायाप्रति प्रदान करें। यदि हां, तो संबंधित को हो रहे वित्तीय लाभ और शासन को हो रही इस वित्तीय क्षति और अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जिमेदार है? कब तक जिम्मेदारी तय कर, जाँच कर, दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।
उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) जी नहीं। कार्यालय अधिष्‍ठाता एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी स्‍वशासी गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 13302-10, दिनांक 31.03.2023 द्वारा डॉ. योगेश शर्मा को सह प्राध्‍यापक, दंत रोग (मैक्सिलोफेशियल पृथक यूनिट) में चयन समिति की अनुंशसा उपरांत नवीन नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं।

फर्जी अल्पसंख्यक संस्थानों पर एफ.आई.आर.

[स्कूल शिक्षा]

192. ( क्र. 3057 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर जबलपुर कलेक्टर द्वारा स्कूल संचालकों एवं अन्य पर दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति एवं संपूर्ण कार्यवाही की कार्यालय नस्‍ती देवें? (ख) मध्यप्रदेश राजपत्र विधि और विधायक कार्य विभाग दिनांक 25-01-2018 की प्रति देवें एवं क्या उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन उक्त कार्यवाही का आधार बना है? (ग) यदि हाँ, तो कितने स्कूलों पर कार्यवाही की गई? स्कूलों और संचालकों के नाम एवं उक्त में से कितने स्कूलों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्राप्त है उनकी सूची, मान्यता प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन की वैधता तथा धार्मिक, भाषाई, जातीय कौन-सा दर्जा प्राप्त है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लिखित अधिनियम की धारा 2 (ठ) में वर्णित निजी अल्पसंख्यक विद्यालय से अभिप्रेत मध्यप्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्या उक्त संस्थाओं के पास है? क्या उक्त संस्थाओं में प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात है? अल्पसंख्यक छात्रों की सूची वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न-दिनांक की उपलब्ध करावें, यदि अल्पसंख्यक विद्यार्थी निश्चित अनुपात में दर्ज नहीं है तो फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत सरकार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर पृथक से एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए इनका अल्पसंख्यक का दर्जा निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी?

परिवहन मंत्री ( श्री उदय प्रताप सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1- एवं 2 अनुसार(ख) राजपत्र की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार। जी हाँ। (ग) 11 विद्यालयों पर कार्यवाही की गई है। मध्‍यांश जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-4 अनुसार। शेषांश मान्‍यता प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन की वैद्यता संबंधी जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट-5 अनुसार(घ) जी हाँ। अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के संबंध में कोई मापदण्‍ड निर्धारित न होने से प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। शेषांश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-6 अनुसार

खाद्य पदार्थों का निरीक्षण

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

193. ( क्र. 3290 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सितम्बर 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में विभाग द्वारा कब और किसके विरूद्ध किन शिकायतों में किन-किन खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता, साफ-सफाई सहित अन्य किन-किन बिन्दुओं में औचक निरीक्षक किस-किस एजेन्सी के कितने लोगों की मदद से किया? जिलेवार, दुकानवार, दुकान मालिक का नाम, पता, दुकान में व्यवसाय का विवरण, चेकलिस्टवार गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। ">(ख) उपरोक्त के अनुक्रम में विभाग ने क्या कमियों को इन दुकानों में पाया था? किन खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच एवं कितने प्रकरण जांच हेतु किस-किस लैब को भेजे गये? लैब से रिपोर्ट में क्या निकलकर आया सहित जिलेवार संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) जांच में कितनी दुकानों में गुणवत्ता विहीन खाद्य पदार्थ, साफ-सफाई कमी, मिलावटी खाद्य के अतिरिक्त और कौन-कौन सी कमियों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? इसमें क्या कार्यवाही किसके विरूद्ध आर्थिक दण्ड, लायसेन्स निरस्ती एवं भा.द.स. के अन्तर्गत की गई है? जिलेवार गौशवार बनाकर बतायें। (घ) विभाग के कुल कितने कार्यालय हैं? प्रत्येक कार्यालय में कितना अमला पदस्थ है? कार्यालयवार अधिकारी, कर्मचारी का नाम, पदनाम, पता, मो. नं., पदीय दायित्व, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ हैं, कितने आउटसोर्स पर, कितने संविदा पर सहित संपूर्ण जानकारी गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें।

उप मुख्‍यमंत्री, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्सा शिक्षा ( श्री राजेन्द्र शुक्ल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

पन्‍ना जिले में मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

194. ( क्र. 3316 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले के कौन-कौन से मंदिर व धार्मिक स्‍थल विभाग के अधीन आते हैं? इन मंदिरों व धार्मिक स्‍थलों के जीर्णोद्धार संधारण, अनुरंक्षण व सुविधा विस्‍तार के कार्यों पर विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्‍यय कर क्‍या-क्‍या कार्य कराये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित मंदिरों के चयन का आधार क्‍या होता है? वर्तमन में पन्‍ना जिले में इस मद में कितनी राशि उपलब्‍ध है व इसे व्‍यय करने की क्‍या योजना है? (ग) क्‍या आयुक्‍त (राजस्‍व) सागर संभाग द्वारा आगामी समय में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्‍वीकृत किये जाने के पूर्व जन‍प्रतिनिधियों/विधायकों से अनुशंसाएं प्राप्‍त की जावेगी?

राज्‍य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्‍कृति ( श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला पन्‍ना अंतर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विगत तीन वर्षों में राशि उपलब्‍ध नहीं कराई गई है। (ख) शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु संभाग आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रेषित प्रस्‍तावों के परीक्षण उपरांत एवं बजट उपलब्‍धता के आधार पर नियमानुसार स्‍वीकृत किया जाता है। बजट का प्रावधान जिला विशेष के आधार पर किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संभागीय आयुक्‍त से ही नियमानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षणोपरांत राशि स्‍वीकृति की जाती है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना का सिंचाई रकबा

[जल संसाधन]

195. ( क्र. 3317 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले में प्रस्‍तावित केन-बेतवा लिंक परियोजना से जिले के किस तहसील के कितने व कौन-कौन से ग्रामों का कितना-कितना रकबा सिंचित हो सकेगा? ग्रामवार, तहसीलवार विस्‍तृत जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित परियोजना में क्‍या गुनौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमुनहाई, बसई, राजापुर, मुटवा व मकरी कोठार में सिंचाई सुविधा प्राप्‍त हो सकेगी? यदि नहीं, तो कब तक इन ग्रामों को परियोजना से लाभान्वित कराया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्‍ना जिले की तहसीलवार एवं ग्रामवार सूची तथा सिंचित होने वाले रकबे का विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' एवं '''' अनुसार है। (ख) जी हां, उक्‍त परियोजना से गुनौर विधानसभा क्षेत्र के उल्‍लेखित ग्रामों में भी सिंचाई सुविधा प्राप्‍त हो सकेगी।

 

 

 


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