मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र


बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2021


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर



स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट हेतु ली जाने वाली फीस का निर्धारण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 3194 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में विभिन्न चिकित्सकीय जाँचों के लिए पैथोलॉजी, सोनोग्रॉफी, एक्स-रे, सी.टी. स्केन, एम.आर.आई. कैंसर संबंधी जाँचों के लिए ली जाने वाली फीस के लिए क्या कोई पैमाना निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, ऐसे नियमों की प्रति देवें। (ख) बड़वानी जिला मुख्यालय पर कुल कितने पैथोलॉजी, सोनोग्रॉफी, एक्स-रे, सी.टी. स्केन, एम.आर.आई., कैंसर संबंधी जाँचों इत्यादि से संबंधित लैब है, सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) की सूची अनुसार प्रत्येक लैब में कौन-कौन सी जाँच की जाती है? उनकी फीस कितनी है तथा मान्यता हेतु आवेदन के समय कितनी फीस प्रदर्शित करते हुए मान्यता ली गई थी? (घ) प्रश्नांश (ख) की सूची अनुसार सभी लैबों के द्वारा ली जाने वाली फीस का तुलनात्मक परीक्षण कर बतावें कि इनके द्वारा ली जाने वाली फीस में अन्तर का क्या कारण है और क्या कम फीस लेने वाली लैब की जाँच रिपोर्ट संतुष्टिकारक नहीं होती। (ड.) क्षेत्र के आदिवासियों की सुविधा के लिए क्या सभी लैबों के बाहर ली जाने वाली फीस को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गरीब आदिवासी अपनी सुविधा और आर्थिक स्थिति के अनुसार लैब का चयन कर सकें? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?  

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                                                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) दरों के तुलनात्मक परीक्षण हेतु कोई मापदण्ड उपलब्ध नहीं है, कम फीस लेने वाली लैबों की जाँच रिपोर्ट भी संतुष्टिकारक होती है। (ड.) जी हाँ। म.प्र. उपचर्यागृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त निजी लैब द्वारा अपनी दर की सूची प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जलजीवन मिशन योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( *क्र. 788 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल-जल योजनायें कब-कब स्‍वीकृत की गईं? पूर्ण विवरण दें। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले में क्‍या-क्‍या कार्य प्रस्‍तावित हैं तथा रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्राप्‍त हुए, उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में विधायकों से प्राप्‍त पत्रों तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के हर घर में नल से जल कब तक उपलब्‍ध करा दिया जायेगा तथा इस संबंध में क्‍या-क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर में नल-जल योजनांतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) वर्ष 2023 तक उपलब्ध कराया जाना लक्षित है, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत रायसेन जिले में 254 एकल एवं 01 समूह नल-जल योजना स्वीकृत की गई है, शेष ग्रामों हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ओंकारेश्वर परियोजना के चतुर्थ चरण के कार्य को पूर्ण किया जाना

[नर्मदा घाटी विकास]

3. ( *क्र. 1452 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था एवं कार्य पूर्ण होने की दिनांक क्‍या थी तथा आज दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है एवं कितना कार्य शेष बचा है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्‍या कारण है? (ख) इस परियोजना में महेश्वर विधान सभा का कितना कमाण्‍ड एरिया है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ग) क्‍या परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब किस दिनांक को? (घ) क्‍या परियोजना की नहरों की मरम्‍मत की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां की गई है एवं कितनी धनराशि व्‍यय की गई है? क्‍या परियोजना से ओ.एम.एस./आउटलेट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है अथवा नहीं? नहीं तो क्‍या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ओ.एस.पी. चरण-4 समूह क्रमांक 01 दिनांक, 26.03.2011 को प्रारंभ एवं दिनांक 22.07.2017 को 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण। Defect Liability Period में आवश्‍यक सुधार एवं 27 कि.मी. पाईप नहर टेस्टिंग सहित एक प्रतिशत कार्य शेष है, जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। ओ.एस.पी. चरण-4 समूह-2 दिनांक 26.02.2011 को प्रारंभ एवं पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि 25.02.2014 थी। दिनांक 31.12.2020 तक समय वृद्धि प्रदान की गई, जिसमें कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। वितरण प्रणाली में टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। (ख) 26152 हेक्‍टेयर। 21361 हेक्‍टेयर रकबे में पानी दिया जा रहा है। वर्तमान में जल प्रवाह कम होने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाने से 4791 हेक्‍टेयर रकबा शेष है। (ग) जी हाँ। चरण-4 समूह-1 दिनांक 22.07.2017 को। चरण-4 समूह-2 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं  '' अनुसार है। सिसलिया जलाशय में नहरों हेतु आवश्‍यक 16 क्‍यूमेक्‍स जल वर्तमान में उपलब्‍ध नहीं होने से जल प्रवाह कम होने के कारण सभी ओ.एम.एस./आउटलेट पर जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जल की आपूर्ति के लिए अतिरिक्‍त 6 क्‍यूमेक्‍स जल उद्वहन करने हेतु पम्‍प हाऊस विस्तारीकरण का कार्य माह अप्रैल 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विशेष अनुकंपा नियुक्ति से हटाये गये कर्मचारियों की पुन: बहाली

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 3847 ) श्री बाबू जण्‍डेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले के वीरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 2012-13 में महिला नसबन्दी ऑपरेशन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से दो महिलाओं की मृत्यु हुई थी? क्या ध्यानाकर्षण क्र. 149, दिनांक 27.02.2014 में दिये गये आश्वासन/निर्देशों के पश्चात् मृतक महिलाओं के पतियों को विशेष अनुकम्पा के तहत योग्यता अनुसार शासन द्वारा जिला चिकित्सालय श्योपुर में शासकीय संविदा पर नौकरी दी गयी थी? यदि हाँ, तो अवगत करायें                                                                                  (ख) क्या उक्‍त विशेष अनुकम्पा नियुक्ति जो वर्ष 2014 से 2020 तक लगातार 07 वर्ष तक शासकीय संविदा पर नौकरी करने के बाद उन्‍हें पद से हटा दिया गया है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) मृतकाओं के पतियों को पूर्व की भांति जिला चिकित्सालय श्योपुर में यथावत सरकारी संविदा नौकरी पर कब तक रखा जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

Deputation ओर Redeployment पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी

[सामान्य प्रशासन]

5. ( *क्र. 3921 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में कितने कर्मचारी अपने विभाग से अन्य विभागों में Deputation ओर Redeployment पर लगाये गये हैं? (ख) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को Deputation ओर Redeployment में भेजने की सरकार की क्या गाईड लाईन है और कितनी अवधि तक अन्य विभाग में कार्य कर सकता है? (ग) Deputation पर पदस्थ और Redeployment किये गये अधिकारी/कर्मचारी की अवधि‍ को रिन्यू करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? (घ) टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में Deputation ओर Redeployment से अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की नीचे दी हुई सूची के अनुसार काँलमवार जानकारी दें। 1. कर्मचारी का नाम। 2. मूल विभाग का नाम।                           3. वर्तमान में पदस्थ विभाग का नाम। 4. Deputation और Redeployment पर पदस्थ किये जाने का प्रथम दिनांक। 5. अन्य विभागों में पदस्थ किये जाने का कारण। 6. अवधि रिन्यु दिनांक। 7. कितने सालों से Deputation ओर Redeployment से अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं? समयावधि बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 4281 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं? क्या सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर और पर्याप्त स्टाफ है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि नहीं, तो डॉक्टर और स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं तथा कितने कार्यरत हैं? रिक्त पदों की सूची देवें। (ग) क्या जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ विधिवत मिल रहा है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 51 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, शासन गाईड लाईन अनुसार डॉक्टर के पद उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत नहीं होते। (ख) डॉक्टर के पद उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत नहीं होते। अन्य स्टाफ (ए.एन.एम. व एम.पी.डब्ल्यू.) की स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - "एक"

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( *क्र. 4298 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ए.बी. रोड गणपति घाट (गणेश घाट) पर वाहन दुर्घटनाओं से हर वर्ष बड़ी संख्‍या में लोगों की मौत हो जाती है एवं गंभीर रूप से घायल होते हैं? (ख) यदि हाँ, तो ट्रामा सेंटर नहीं होने से दुर्घटनाग्रस्‍त मरीजों को उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र धामनौद लाया जाता है जो कि ज्‍यादा गंभीर होने पर उन्‍हें इंदौर रिफर किया जाता है, जबकि उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र धामनौद में एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था नहीं होने से निजी वाहन चालक मनमानी वसूली करते हैं और मरीज को इंदौर स्थित सरकारी अस्‍पताल की बजाय निजी अस्‍पताल ले जाते हैं? (घ) क्‍या गणपति घाट से धामनौद लगभग 70 कि.मी. है और इंदौर 40-45 कि.मी. है? यदि हाँ, तो क्‍या ए.बी. रोड गणपति घाट (गणेश घाट) पर शासन द्वारा ट्रामा सेंटर स्‍थापित किया जाएगा एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र धामनौद में एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?                                                                                             (ड.) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र नालछा जिला धार में एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं, तो कब तक। एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का उपचार सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र धामनोद में किया जाता है एवं ज्यादा गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार प्रदान कर आवश्यकतानुसार शासकीय चिकित्सालय इन्दौर रेफर किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धामनौद में एम्बुलेंस उपलब्ध है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। जिला चिकित्सालय स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। उत्तरांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वि.स. निर्वाचन क्षेत्र की मार्गदर्शिका में कतिपय कण्डिकाओं का विलोपन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

8. ( *क्र. 1782 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मार्गदर्शिका 2013 में वर्णित अनुमत कार्यों की सूची में कुछ कण्डिकाओं को विलोपित किया गया है? यदि हाँ, तो कारण सहित बताएँ (ख) क्या पंजीकृत, मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थायें शिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य हेतु भवन निर्माण एवं फर्नीचर, टाट पट्टी क्रय आदि की व्यवस्था हेतु विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास निधि से राशि स्वीकृति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो कारण सहित बताएँ। (ग) क्या विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास निधि से सामाजिक संगठनों के लिये अनुमोदित धर्मशाला, सामुदायिक भवन निर्माण उपरान्त क्षेत्र के आमजन के उपयोग में आते हैं? यदि हाँ, तो इन कार्यों पर प्रतिबंध लगाये जाने का क्या कारण है? क्या शासन उक्त जनहित में किये जाने वाले कार्यों पर लगाये गये प्रतिबंध को निरस्त करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। तत्समय शासन द्वारा निर्णय लिया गया था।                                                   (ख) जी नहीं। शासन द्वारा उक्त प्रावधान (जो प्रतिबंधित किये गये थे) को बहाल कर दिये गये हैं। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरगौन जिलांतर्गत विभाग द्वारा आयोजित बैठकें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 2617 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले में विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग की कितनी बैठक, ट्रेनिंग हुईं? उसकी विस्तृत जानकारी ट्रेनिंग या बैठक किस चीज की थी, किस दिनांक को सूचना दी गई, बैठक/ट्रेनिंग दिनांक, एजेंडा, उपस्थिति पत्रक, सूचना देने का माध्यम, किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी गई? ट्रेनिंग या बैठक किसके द्वारा ली गई, बैठक/ट्रेनिंग का स्थान, आदि की जानकारी देवें (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मीटिंग/ट्रेनिंग में उपस्थित होने वाले सदस्यों को क्या क्या सुविधा दी गई (जैसे भोजन/नाश्ता/स्टेशनरी या अन्य कोई सामान सुविधा उसकी भी जानकारी सदस्यवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मीटिंग/ट्रेनिंग में हुए व्यय की जानकारी बैठकवार देवें 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खरगौन जिले में विगत 2 वर्षों में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की 457 बैठकट्रेनिंग आयोजित की गईं हैं। बैठकट्रेनिंग का विषयदिनांकसूचना देने का दिनांक, उपस्थितिट्रेनर अथवा बैठक लेने वाले अधिकारी का नामबैठक/ट्रेनिंग के स्‍थान संबंधी वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। बैठक/ट्रेनिंग की सूचना पत्र/ई-मेल/दूरभाष द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मीटिंग/ट्रेनिंग में उपस्थित होने वाले सदस्‍यों को भोजननाश्‍ता/स्‍टेशनरी उपलब्‍ध कराई गई। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मीटिंग/ट्रेनिंग में हुए व्‍यय की बैठकवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

खाद्य एवं पेय पदार्थों की फूड सेम्‍पलिंग की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 1929 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने फूड सेम्पिल जाँच हेतु लैब हैं, स्‍थानों के नाम बतायें क्‍या उन संचालित लैंबों में पर्याप्‍त जाँच के आधुनिक उपकरण उपलब्‍ध हैं? यदि नहीं, तो कैसे खाद्य एवं पेय के लिये गये सेम्पिल की जाँच होती है? विवरण देवें (ख) प्रदेश में पर्याप्‍त फूड, एनालिस्‍ट, माइक्रोबायोलॉजिस्‍ट, ड्रग एनालिस्‍ट, रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक पर्याप्‍त स्‍टाफ है? यदि नहीं, तो कब से इन पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं? क्‍या चालू वित्‍तीय वर्ष में रिक्‍त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) वर्तमान में किस-किस लैब में कब से दिसम्‍बर 2020 तक कुल कितने सेम्‍पल्स जाँच हेतु पेडिंग हैं, उन सभी सेम्‍पल्स की जाँच कब तक करा ली जावेगी? (घ) क्‍या शासन स्‍तर पर पर्याप्‍त लैब्‍स एवं अन्‍य संसाधन नहीं होने के कारण ही प्रदेश में मिलावट खोरी चरम पर है? क्‍या शासन इसके लिये विभाग को दोषी मानता है? यदि हाँ, तो कब कब किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई? (ड.) क्‍या शासन प्राईवेट लेबों से अनुबंध कर रहा है, तो निजी क्षेत्र की लैबों के नाम एवं नीति उपलब्‍ध करायें 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) म.प्र. में विभाग के अधीन 01 शासकीय प्रयोगशाला भोपाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से अधिमान्यता प्राप्त एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रदेश में निजी क्षेत्र की 04 इंदौर, 02 भोपाल एवं 01 जबलपुर में प्रयोगशालाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रशासन द्वारा 09 चलित खाद्य प्रयोगशाला संभाग स्तर पर संचालित हैं। जी हाँ। आधुनिक उपकरण हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। वर्ष 2015 में कार्यालय में हुई आगजनी के कारण समस्त रिकॉर्ड जल जाने के कारण किस-किस पद पर कब से भर्ती नहीं हुई है, यह जानकारी देना संभव नहीं है। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) खाद्य प्रयोगशाला भोपाल में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2020 तक कुल 7165 नमूनें जाँच हेतु लंबित थे। पूर्व वर्षों की तुलना में 2.5 गुणा नमूनों की जाँच प्रतिमाह की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शासन द्वारा भोपाल में संचालित राज्य खाद्य प्रयोगशाला के अतिरिक्त 03 और नई प्रयोगशालाएं इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में निर्माण कराई जा रहीं हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ, QTTL लैब, इंदौर से अनुबंध किया गया है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से अधिमान्यता प्राप्त एवं एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर लैब का चयन किया गया है।

कोविड संक्रमित शास. अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्‍त सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 762 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना वारियर्स कोविड-19 से प्रदेश में कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारी संक्रमि‍त हुए? उनमें से कितने अधिकारी कर्मचारी शहीद हो गए? ऐसे शहीद कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को शासन की ओर से क्‍या-क्‍या सहायता/सुविधाएं प्रदान की गईं? नाम, पद सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी शासकीय चिकित्‍सालय एवं शासन द्वारा चिन्हित मान्‍यता प्राप्‍त निजी चिकित्‍सालयों में उपचाररत रहे एवं इनके उपचार पर किस-किस चिकित्‍सालय को कितनी-कितनी राशि का भुगतान शासन द्वारा किया गया? (ग) शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के कोविड संक्रमित होने, होम आईसोलेशन होने अथवा परिवार में किसी सदस्‍य के सं‍क्रमित होने से कर्मचारी के होम क्‍वारंटाइन होने से अवकाश पर होने से क्‍या उन्‍हें विशेष अवकाश की पात्रता शासन द्वारा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो कुल कितने दिवस की? यदि नहीं, तो ऐसे शासकीय सेवकों की उक्‍त अवधि के अवकाश का निराकरण किस प्रकार किया जायेगा? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित शासकीय सेवकों को कोविड संक्रमित होने के कारण छत्‍तीसगढ़ शासन के समान विशेष अवकाश स्‍वीकृत करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उस पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक कोरोना वारियर्स कोविड-19 से प्रदेश में कुल 4912 अधिकारी एवं कर्मचारी संक्रमित हुये, उनमें से 66 अधिकारी एवं कर्मचारी की मृत्यु हो गई। मुख्‍यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्‍याण योजना अंतर्गत दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत संकलित जानकारी अनुसार 26 दिवंगत कोरोना योद्धाओं के विधिक उत्‍तराधिकारी को रूपये 50.00 लाख (प्रति दिवंगत योद्धाओं) आर्थिक अनुदान सहायता स्‍वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण पैकेजस्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों के लिये बीमा योजना अंतर्गत प्राप्‍त प्रकरणों में दिनांक 25.11.2020 तक कुल 12 दिवंगत कोरोना योद्धाओं के विधिक उत्‍तराधिकारी को रूपये 50.00 लाख (प्रति दिवंगत योद्धा) आर्थिक अनुदान सहायता स्‍वीकृत की गयी है। संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें के परिपत्र क्रमांक आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनाकं 19.05.2020 एवं मध्‍यप्रदेश शासन, लोक स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्मचारियों में से 3228 कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय, 788 शासन द्वारा चिन्हित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में एवं 896 होम आईसोलेशन में उपचाररत रहे। शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। आयुष्‍मान भारत ‘’निरामयम्’’ कार्यालय में शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्‍सालयों द्वारा कोरोना उपचार पर किये गये व्‍यय का भुगतान किया जाता है। प्राप्‍त देयकों में शासकीय कर्मचारी का पृथक विवरण अंकित नहीं होता है। अत: निजी चिकित्‍सालयों में उपचाररत् रहे कर्मचारियों की संख्‍या एवं उन पर किये गये व्‍यय की पृथक जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर प्रकरण दर्ज किया जाना

[अध्यात्म]

12. ( *क्र. 3433 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                       (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍य सचिव को लिखे गए पत्र क्रमांक वि/हो/क्र./1056/2020, दिनांक 18.09.2020 एवं ई-मेल में श्री हरेन्‍द्र नारायण के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 166, 166, 167, 171 एवं 219 में प्रकरण दर्ज करने संबंधी अनुरोध को मुख्‍य सचिव कार्यालय से अपर मुख्‍य सचिव, अध्‍यात्‍म भेजा गया था? (ख) क्‍या उप सचिव, अध्‍यात्‍म विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2000/1613/2020/68, दिनांक 03.11.2020 एवं पत्र क्र. 120/1613/2020/68, दिनांक 27.01.2021 से प्रश्‍नकर्ता को अवगत कराया कि उक्‍त धाराओं में प्रकरण चलाने हेतु कलेक्‍टर, होशंगाबाद से अभ‍िमत मांगा गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित धाराओं में प्रकरण चलाने के संबंध में कलेक्‍टर होशंगाबाद द्वारा दिये गये अभिमत की जानकारी दें अभिमत देने में विलंब के क्‍या कारण हैं? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता को श्री हरेन्‍द्र नारायण के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 166, 166, 167, 171 एवं 219 में प्रकरण चलाने की अनुमति दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कलेक्‍टर होशंगाबाद द्वारा प्रश्‍नाधीन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण चलाने के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल से अनुमति प्राप्‍त करने का लेख किया गया है। (घ) कलेक्‍टर होशंगाबाद के पत्र के परिप्रेक्ष्य में सामान्‍य प्रशासन विभाग को भेजने हेतु विस्‍तृत प्रतिवेदन होशंगाबाद जिला प्रशासन से प्रतीक्षित है।                                                         समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 4040 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफि‍सर की भर्ती की गई है? यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त पद हेतु भर्ती की गई है? जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं और बताएं कि‍ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती के लिए योग्यता, मापदण्‍ड और वेतन क्या है? (ख) क्या इस भर्ती में होम्योपैथी डिग्री धारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो होम्योपैथी डिग्री धारकों को इस पद हेतु क्यों चयनित नहीं किया गया है, जबकि आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों शामिल हैं तो यदि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सी.एच.ओ. की भर्ती में शामिल किया जा रहा है तो फिर होम्योपैथिक चिकित्सकों को क्यों छोड़ा जा रहा है? (ग) क्या शासन होम्योपैथी डिग्री धारकों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफि‍सर के पद पर नौकरी हेतु विचार कर रहा है या इस हेतु कोई कमेटी बनाई गई है? (घ) क्या स्वास्थ्य भर्तियों में होम्योपैथी डिग्री धारकों को नजर अंदाज किया जा रहा है? होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                                                             1. योग्यता :- कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिये साथ बी.एससी. नर्सिंगपोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंगजी.एन.एम. तथा बी.ए.एम.एस. योग्यता निर्धारित है। 2. मापदण्ड :- प्रवेश परीक्षा उत्‍तीर्ण करने के पश्चात् 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ उत्‍तीर्ण करना निर्धारित है। 3. संविदा पदस्थापना पश्चात् रू. 25000/- प्रतिमाह मानदेय तथा रू. 15000/- प्रतिमाह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहींराष्‍ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं शैक्षणिक योग्यता अनुसार भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दो"

जिला अस्पताल दमोह में कोरोना काल में की गई खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 3354 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोना काल में जिला अस्पताल दमोह द्वारा खरीदी की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन मदों से कितने रुपये की खरीदी की गई? विवरण प्रस्तुत करें                                  (ख) क्या खरीदी प्रक्रिया टेंडर/GEM के माध्यम से की गई? यदि हाँ, तो संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायें और यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, जिला चिकित्सालय दमोह में कोरोना काल में औषधि एवं सामग्री ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत राशि रुपये 37,49,995.37/- की खरीदी की गई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं स्थानीय स्तर से की गई खरीदी जिसमें औषधि, सामग्री एवं उपकरण राशि रुपये 20,08,186.00/- से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। ऑक्सीजन 25,69,681.00/- से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। वेस्ट मैनेजमेंट 40,727.00 से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं कोविड डाईट 9,28,200.00/- से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हां, जिला चिकित्सालय दमोह में समस्त खरीद प्रक्रिया कोटेशन एवं GEM पोर्टल के माध्यम से की गई है, संबंधित प्रक्रिया की सूची व दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

म.प्र. माध्‍यम में प्रचार प्रसार हेतु पंजीबद्ध संस्‍थाएं

[जनसंपर्क]

15. ( *क्र. 4022 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                    (क) मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग एवं मध्यप्रदेश माध्यम में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक                                                             प्रचार-प्रसार के लिये पंजीबद्ध (इनपैनल्‍ड) संस्थाओं, कंपनियों एवं फर्मों की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनसंपर्क विभाग एवं मध्यप्रदेश माध्यम में प्रचार प्रसार के लिये पंजीबद्ध (इनपैनल्‍ड) संस्थाओं, कंपनियों एवं फर्मों को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक किस संस्था, कंपनी, फर्म को कितनी राशि का काम दिया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जनसंपर्क विभाग एवं मध्यप्रदेश माध्यम में प्रचार प्रसार के लिये इनपैनल्‍ड संस्थाओं को कार्यादेश देने अथवा चुनने का क्या नियम है? क्या इसमें भेदभाव किया जाता है? यदि नहीं, तो इनपैनल्‍ड संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं को ही बार-बार काम क्यों दिया जाता है और कुछ संस्थाओं को काम ही नहीं दिया जाता है, जिन संस्थाओं को एक भी काम नहीं अथवा न्यूनतम काम दिया गया? इसके लिये दोषी कौन-कौन है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) विभाग और इसके अधीन कार्यरत मध्‍यप्रदेश माध्‍यम द्वारा जिन संस्‍थाओं को इनपैनल्‍ड किया जाता है, उन्‍हें बिना भेदभाव के कार्य के स्‍वरूप, समयावधि और आवश्‍यकता तथा संस्‍था के अनुभव के आधार पर कार्य दिया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बुरहानपुर जिला चिकित्‍सालय में पदों/संसाधनों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 2962 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्‍सालय बुरहानपुर में रिक्‍त पद कितने हैं, रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? साथ ही बुरहानपुर जिले के समस्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों एवं समस्‍त चिकित्‍सालय में कितने पद रिक्‍त हैं? संवर्गवार सूची प्रदान करें। (ख) बुरहानपुर जिला चिकित्‍सालय में रिक्‍त चिकित्‍सकों के पद की पूर्ति कब तक की जायेगी एवं क्‍या जिला चिकित्‍सालय में सोनोग्राफी, सी.टी. स्‍केन, एम.आर.आई. जैसी अन्‍य सुविधाओं की व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं, तो कब तक व्‍यवस्‍था की जायेगी एवं मरीज को अन्‍य सुविधा जैसे बिस्‍तर, पलंग एवं अन्‍य सुविधा पर्याप्‍त मात्रा में है? यदि नहीं, तो कब तक सुविधा पूर्ण की जायेगी?  

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। अतः विशेषज्ञों के पद जिन्हें शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। म.प्र. लोक सेवा आयोग को 727 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है एवं विज्ञापन जारी किया जा चुका है। पदपूर्ति हेतु बंधपत्र अंतर्गत एवं संविदा एन.एच.एम. चिकित्सकों की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रश्‍नांश () अनुसार। जिला चिकित्सालय बुराहनपुर में सोनोग्राफी मशीन एवं 200 बिस्तर के अनुसार मरीजों हेतु बिस्तर, बेड साइड लॉकर, आई.वी. स्टैंड, स्ट्रेचर ट्राली, मरजेन्सी कार्ट इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सी.टी. स्केन मशीन पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्रचलन में है। एम.आर.आई. मशीन जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्‍वयन

[सामान्य प्रशासन]

17. ( *क्र. 3809 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) प्रदेश की 28 विधान सभाओं के उप चुनाव की घोषणा होने के पूर्व तक प्रदेश के माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने इन 28 विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु अन्‍य प्रयोजनों के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से उप चुनाव की घोषणा होने के पूर्व तक किस-किस विधानसभा के लिए कौन-कौन सी घोषणायें की थी? उन घोषणाओं के क्रियान्‍वयन की अद्यतन स्थिति क्‍या-क्‍या है? (ख) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा उक्‍त की गई घोषणाओं में अधिकांश घोषणायें मुख्‍यमंत्री कार्यालय में दर्ज नहीं हैं, जबकि इस संबंध में जनसंपर्क विभाग द्वारा समय-समय पर प्रेस नोट जारी किये गये हैं? (ग) यदि नहीं, तो क्‍या शासन मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के रिकॉर्ड संधारण नहीं किये जाने की जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप 09 विधानसभा क्षेत्रों यथा डबरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, गोहद, ग्‍वालियर (पूर्व), करेरा, आगर एवं ब्‍यावरा के लिये मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं पर क्रियान्‍वयन नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों? यदि नहीं, तो क्‍या इन क्षेत्रों के विकास के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्‍वयन के लिए बजट का प्रावधान किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंगरौली जिले में पेयजल आपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( *क्र. 3217 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                 (क) सिंगरौली जिले में पेयजल आपूर्ति बावत् दिनांक 01.04.2019 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने नलकूप/हैण्‍डपम्‍पों की स्‍थापना किन-किन बसाहटों पर की गई, का विवरण देते हुये बतावें कि प्रति हैण्‍डपम्‍प कितने रूपये की लागत लगी एवं किस मद से इनका खनन कराया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा कितने हैण्‍डपम्‍पों/नवीन नलकूपों का खनन किया गया एवं कितने ठेकेदारों द्वारा उत्‍खनन कराया गया, इनकी औसत गहराई के साथ उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्‍ता की जाँच कब-कब, किन अधिकारियों द्वारा की गई, यह भी बतावें (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार खनन किये गये नवीन हैण्‍डपम्‍पों/नलकूपों की गहराई औसतन क्‍या है? इनमें से कितने हैण्‍डपम्‍पों में पानी नहीं निकल रहा है या पीने योग्‍य नहीं है, की जानकारी देते हुये बतावें कि जिनसे पानी नहीं निकल रहा है या पीने योग्‍य नहीं है, उनकी जगह पर विभाग द्वारा नवीन नलकूप खनन बावत् क्‍या योजना एवं नीति है। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के हैण्‍डपम्‍प एवं नलकूपों का खनन प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार न कर कम गहराई व गुणवत्‍ता रहित सामग्री का उपयोग करने से अधिकांश हैण्‍पम्‍प सूखे एवं पानी नहीं दे रहे हैं? इसकी जाँच उच्‍च स्‍तरीय समिति बनाकर कराये जाने के साथ संबंधित जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही करेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 382 नलकूप, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, सफल नलकूपों का पानी पीने योग्य है। आवश्यकतानुसार विभागीय मापदण्डानुसार नवीन नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना का कार्य किया जाता है।                                                                 (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

स्‍थापना शाखा में लंबी अवधि से पदस्‍थ कर्मियों का स्‍थानांतरण  

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 1498 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाद्य एवं औ‍षधि प्रशासन विभाग में विभागाध्‍यक्ष कार्यालय में विगत कई वर्षों से अर्थात 3 वर्षों के अधिक समय से स्‍थापना शाखा में कर्मचारी कार्यरत हैं? इन कर्मचारियों के विरूद्ध तमाम गंभीर शिकायतें होने के बावजूद भी विभागाध्‍यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की है, क्‍यों? (ख) विगत दो वर्षों में स्‍थापना शाखा में पदस्‍थ लिपिक की कितनी शिकायतें वर्षवार प्राप्‍त हुईं हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? शिकायत संख्‍या से अवगत करावें (ग) क्‍या शासन के आदेशों का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में कोई पालन नहीं कराया जाता है? इस कारण स्‍थापना शाखा में लिपिक द्वारा अपने ढंग से मनमाने तौर पर कार्यवाही की जाती है? इस संबंध में क्‍या लिपिक के विरूद्ध कोई दण्‍डनीय कार्यवाही की जावेगी और नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) विगत दो वर्षों में स्थापना शाखा में पदस्थ दो लिपिक के विरुद्ध कुल 04 शिकायती आवेदन क्रमश: दिनांक 24.03.2019, 15.08.2020, 08.06.2019 एवं 15.08.2020 को प्राप्त हुए। शिकायतों पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतनवृद्धि

[वित्त]

20. ( *क्र. 4098 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्‍न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को क्‍या नवीन पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? (ख) बालाघाट जिले के विभिन्‍न निर्माण विभागों (पी.डब्‍ल्‍यू.डी., पी.एच.ई, डब्‍ल्‍यू.आर.डी., आर.ई.एस.) इत्‍यादि में केन्‍द्र शासन के कितने लेखापाल/लेखाधिकारी पदस्‍थ हैं? इनमें से कितने जी.पी.एफ के अधीन आते हैं और कितने नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं? क्‍या इन्‍हें दिनांक 01.07.2020 तथा 01.01.2021 में वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार राजपत्र दिनांक 31.01.2019 के अनुसार 14 प्रतिशत शासकीय अनुदान की राशि 01.04.2019 से क्‍या दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) तथा (ग) का उत्‍तर यदि नहीं है तो इसके लिए उत्‍तरदायी अधिकारी कौन है? उनके नामों तथा पदनामों की जानकारी दें। प्रश्नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई शासन कब तक करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) बालाघाट जिले में पी.डब्‍ल्‍यू.डी. एक, पी.एच.ई. एक, डब्‍ल्‍यू.आर.डी. चार, आर.ई.एस. में निरंक कुल-06 लेखाधिकारी पदस्‍थ हैं, इनमें से एक अधिकारी जी.पी.एफ. के अधीन व शेष 05 लेखाधिकारी नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। इन्‍हें दिनांक 01.07.2020 तथा 01.01.2021 में वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है।                                                            (ग) जी नहीं। (घ) (i) कोविड-19 के कारण राज्‍य के वित्‍तीय संसाधनों पर आये वित्‍तीय प्रभाव के मद्देनजर राज्‍य शासन ने आदेश दिनांक 29.07.2020 से वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। (ii) राज्‍य शासन ने आदेश क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्‍बर, 2006 के द्वारा वेतन+मंहगाई भत्‍ते की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के आदेश प्रभावशील हैं। उपरोक्‍त परिप्रेक्ष्‍य में उत्‍तरदायित्‍व का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पथरिया वि.स. क्षेत्र के धर्म स्‍थानों की संख्‍या

[अध्यात्म]

21. ( *क्र. 3686 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजस्‍व अनुभाग पथरिया जिला दमोह के लेखा अनुसार ऐसे कितने धर्म स्‍थान हैं, जिनके नाम से निजी ट्रस्‍ट अथवा संस्‍था शासकीय अभिलेख में दर्ज हैं? (ख) राजस्‍व अनुभाग पथरिया जिला दमोह में दर्ज निजी ट्रस्‍ट अथवा संस्‍था के पास देवस्‍थान के पास कितनी भूमि अथवा चल अचल संपत्ति है एवं वर्तमान में उनका अध्‍यक्ष, संचालक अथवा मालिक कौन है? (ग) यदि न‍िजी ट्रस्‍ट अथवा संस्‍था के अध्‍यक्ष, संचालक अ‍थवा मालिक दर्ज है, तो वर्तमान में मौजूद है अथवा नहीं या फौत हो चुके हैं? (घ) यदि निजी ट्रस्‍ट अथवा संस्‍था के दर्ज अध्‍यक्ष संचालक अथवा महत्‍तमकार फौत हो चुके हैं तो ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है, क्‍या भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है अथवा मंत्री महोदय के अनुसार इस पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुष्मान भारत योजनांतर्गत हितग्राहियों का चयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 2479 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान भारत योजनांतर्गत हितग्राहियों के चयन करने का आधार क्या है? क्या उक्त आधार का डाटा सरकार के पास है? यदि हाँ, तो आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत छतरपुर विकासखण्‍ड अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में इनमें से कितने परिवार के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं? कितने शेष हैं? सभी के नाम, पता सहित जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में शेष बचे लोगों के आयुष्मान कार्ड कब तक किस रणनीति के अंतर्गत बनेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्‍मान भारत योजना के हितग्राही का नाम वर्ष 2011 की जनगणना SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) के डाटा में D1 से D7 तक (D6 को छोड़कर), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार या संबल योजना में शामिल होना आवश्यक है। जी हाँ। छतरपुर जिले में 1140165 पात्र हितग्राही हैं। (ख) छतरपुर जिले में 396389 आयुष्‍मान हितग्राही कार्ड बनाये जा चुके हैं एवं 743776 हितग्राहियों के कार्ड बनाये जाना शेष हैं। (ग) आयुष्‍मान भारत योजना के हितग्राही कार्ड बनाने हेतु लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से कार्ड बनवाने हेतु ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं एवं योजना का गहन प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( *क्र. 4204 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को दैनिक उपयोग हेतु कितने लीटर पानी की आवश्यकता है? नल-जल, हैण्डपंप, कुआं आदि स्‍त्रोतों से उन्हें कितने प्रतिशत पानी प्राप्त हो जाता है? (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल-जल पहुंचाने की शासन की मंशा है? (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में कितनी नल-जल योजनाएं हैं, इनसे कितने प्रतिशत लोगों को नल-जल प्राप्त होता है? प्रश्न दिनांक तक कितनी सुचारू रूप से संचालित हैं, इससे कितने प्रतिशत लोगों को नल-जल प्राप्त होता है? (घ) बिजावर विधानसभा की खराब नल-जल योजनाओं को सही कराने एवं शेष आबादी को नल-जल प्रदाय करवाने हेतु शासन की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को दैनिक उपयोग हेतु 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से निर्धारित है। नल-जल स्त्रोतों से 8 प्रतिशत, हैण्डपंप स्त्रोतों से 92 प्रतिशत पानी प्राप्त होता है। अधिकांश कुंए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं, अतः नगण्य मानकर गणना नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार, 63 योजनाएं हैं, जिनसे लगभग 16 प्रतिशत लोगों को नल-जल प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में 36 योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें लगभग 8 प्रतिशत लोगों को नल-जल से प्राप्त होता है। (घ) बंद नल-जल योजनाओं को चालू कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को राज्य शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। शेष आबादी को पेयजल प्रदाय किये जाने हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत योजना बनाई जानी है।

परिशिष्ट - "तीन"

शहडोल/अनूपपुर जिलों के अस्‍पतालों में बाल मृत्‍यु की संख्‍या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 3655 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल, अनूपपुर जिला अस्‍पतालों में वर्ष 2020 के सितम्‍बर से दिसम्‍बर व जनवरी 2021 तक कितने बच्‍चों की मृत्‍यु हुई है? अस्‍पतालवार, जिलावार, माहवार संख्‍या सहित जानकारी दी जावे। (ख) बच्‍चों की मृत्‍यु के क्‍या कारण रहे, किस-किस बीमारी से बच्‍चों की मृत्‍यु हुई? क्‍या जिलों में विशेषज्ञ चिकित्‍सक पदस्‍थ नहीं थे, तो बीमारी की रोकथाम क्‍यों नहीं हो सकी? (ग) क्‍या अधिकांश बच्‍चों की मृत्‍यु कुपोषण के कारण हुई है, जनजाति बाहुल्‍य इन जिलों में पोषण आहार का वितरण पर्याप्‍त मात्रा में नहीं होने से कु‍पोषित बच्‍चों की संख्‍या बढ़ती रही, जिस पर अस्‍पताल प्रबंधन का ध्‍यान नहीं गया? इसके लिये कौन दोषी है, उन पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''', '''' एवं '''अनुसार है। (ख) बच्चों में मृत्यु के कारण समय पूर्व जन्म, कम वजन, आर.डी.एस., बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, जन्मजात विकृति, निमोनिया, दस्तरोग इत्यादि रहे। बच्चों का इलाज प्रमुखतः शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग चिकित्सक द्वारा किया जाता है, परन्तु जिन संस्थाओं में शिशु रोग चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, उन संस्थाओं में अन्य विधाओं के प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                                                         (ग) जी नहीं, उच्च स्तरीय जाँच में स्वास्थ्य सेवाओं एवं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

अनु. जनजाति उपयोजना अंतर्गत स्‍मारक/संग्रहालयों की स्‍थापना

[संस्कृति]

25. ( *क्र. 3538 ) श्री संजय उइके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                       (क) क्‍या विभाग को अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्‍कीम) में स्‍मारकों/संग्रहालयों की स्‍थापना अनुरक्षण एवं विकास योजना/मद में राशि प्राप्‍त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? प्राप्‍त राशि का कहां-कहां, किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्‍यय किया गया? (ग) प्रदेश में जनजाति स्‍मारक/संग्रहालय कहां-कहां स्थित हैं?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) भोपाल में मध्‍यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय एवं खजुराहो में 'आदिवर्त' जनजातीय एवं लोककला राज्‍य संग्रहालय स्थित है, इसके अतिरिक्‍त विभाग अंतर्गत जनजातीय शासकों द्वारा निर्मित स्‍मारकों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पांच"

 

 



भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


अवैध शराब बिक्री पर रोक

[वाणिज्यिक कर]

1. ( क्र. 49 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) हटा एवं पटेरा विकासखण्‍ड में कितनी शराब दुकानें स्‍वीकृत है। स्‍थलवार जानकारी दी जावे एवं कितनी-कितनी राशि से वर्ष 2020-21 के लिए दुकान आवंटित है। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक दमोह को कई बार अवैध शराब बिक्री रोके जाने हेतु लेख किया गया किंतु गांव-गांव व शहर के मुहल्‍लों में अवैध शराब बिक्री का कारोबार चरम सीमा पर है? यदि हाँ, तो हटा एवं पटेरा विकासखण्‍ड में अवैध शराब बि‍क्री पर कब तक प्रतिबंध लगाया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) हटा विकासखंड में 09 देशी/विदेशी मदिरा दुकानें एवं पटेरा विकासखंड में 05 देशी/विदेशी मदिरा दुकानें संचालित हैं। स्थलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) 1. पुलिस विभाग, दमोह द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.01.2021 की अवधि में हटा एवं पटेरा विकासखण्ड के थाना क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब बनाने/विक्रय/परिवहन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए, उक्त अवधि में हटा एवं पटेरा विकासखण्ड के अंतर्गत के थानों में अवैध शराब के कुल 514 प्रकरण में 539 आरोपियों से कुल 4499 लीटर शराब कीमत 19,81,220/- की जप्त की गई, जबकि आबकारी विभाग दमोह द्वारा भी अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु नियमित रूप से उपलंभन कार्य किया जाता है। वर्ष 2020-21 में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.01.2021 तक जिला दमोह के आबकारी वृत्त हटा में अवैध मदिरा के विरूद्ध कुल 160 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिसमें देशी मदिरा 436.14 बल्क लीटर, हाथभट्टी कच्ची शराब 330.0 लीटर जप्त मदिरा एवं महुआलाहन 2930 किलोग्राम कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत रूपये 3,97,000/- है। आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जा रहे है। 2. अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरूद्ध समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है। अवैध शराब विक्रय/परिवहन/निर्माण करने वालों के संबंध में सूचना संकलित की जाकर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब की रोकथाम हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है।

परिशिष्ट - "छ:"

सिविल अस्‍पताल हटा दमोह में डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 56 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की सिविल अस्‍पताल हटा को सिविल अस्‍पताल का दर्जा कब प्रदाय किया गया था प्रशासन के आदेश की छायाप्रति पद संरचना सहित उपलब्‍ध करावें। वर्तमान में कौन-कौन डाक्‍टर कब से कब तक पदस्‍थ है? (ख) सिविल अस्‍पताल हटा जिला दमोह का भवन कितनी राशि से किस कार्य एजेंसी के माध्‍यम से बनाया जा रहा है? शासन के आदेश सहित जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे एवं बताया जावे कि सिविल अस्‍पताल हटा में जनता की मांग के आधार पर एमडी महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञों की पद स्‍थापना कब तक की जावेगी? समय-सीमा सहित जानकारी दी जावे एवं कितने डाक्‍टरों की पदस्‍थापना सिविल अस्‍पताल हटा में है एवं पदस्‍थापना होते हुये कहीं पर जिले में अटैच किया गया है? यदि किया गया है तो तत्‍काल वापसी के निर्देश कब तक प्रदाय किये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) राशि रू. 591.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, आदेश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जिसका निर्माण कार्य एजेंसी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। सिविल अस्पताल हटा में पदस्थ चिकित्सकों की जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। सिविल अस्पताल हटा का कोई भी चिकित्सक अन्यत्र अटैच नहीं किया गया है। किन्तु तात्कालिक कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिनौता कला-हटा में पदस्थ चिकित्सक डॉ. कीर्तिवर्धन नेमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिन्डोरिया में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था, जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के आदेश क्र. 4134, दिनांक 12.02.2021 के द्वारा अपनी मूल पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिनौता कलां, हटा में कार्य करने हेतु पूर्व में ही आदेशित किया गया है।

जनभागीदारी योजना से स्‍वीकृत कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

3. ( क्र. 350 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से अ.जा. एवं अ.जा.जा. बाहुल्‍य ग्रामों में कार्य स्‍वीकृति के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है उनकी प्रति दें तथा जनसंख्‍या के प्रतिशत का सत्‍यापन एवं प्रमाणीकरण कौन-कौन करते है? (ख) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से रायसेन जिले में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के कहां-कहां स्‍वीकृत किये गये उक्‍त कार्यों में अंशदान की राशि किन-किन व्‍यक्तियों द्वारा दी गई उनके नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची दें उनमें से कौन-कौन के नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज है? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) के कार्यों में अ.जा. एवं अ.जा.जा. की जनसंख्‍या की गलत जानकारी देकर एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा बिना प्रमाणीकरण के अनेक कार्य स्‍वीकृत किये गये है? यदि हाँ, तो क्‍यों कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) में स्‍वीकृत कार्यों में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार अ.जा. एवं अ.जा.जा. वर्ग की कितनी जनसंख्‍या है तथा उक्‍त जनसंख्‍या शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है यदि नहीं तो 25 प्रतिशत अंशदान राशि से गलत जानकारी के आधार पर स्‍वीकृत कार्यों में विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) योजनान्तर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य का निर्धारण शासन के पत्र 68 दिनांक 11.01.2008 के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं। निर्देश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जाभागीदारी योजना के अन्तर्गत अंशदान करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र '''' अनुसार है। अंशदाताओं का गरीबी रेखा के नीचे अथवा ऊपर होना इस योजना में मापदण्ड नहीं है। अतः परिशिष्ट  में यह जानकारी नहीं दी गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) स्वीकृत कार्यों में वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार अ.ज. एवं अ.ज.जा. की जनसंख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' के कालम 5 एवं 6 अनुसार है। प्रश्नांश '''' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

म.प्र. के अधिकारियों/कर्मचारियों को त्रिस्‍तरीय समयमान का लाभ

[वित्त]

4. ( क्र. 717 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छठवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार म.प्र. के लगभग सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को त्रिस्‍तरीय समयमान वेतन का लाभ प्राप्‍त हो रहा है परंतु सहायक शिक्षक संवर्ग को इस लाभ से वंचित क्‍यों रखा गया है? (ख) सहायक शिक्षक एवं शिक्षक संवर्ग को कब त्रिस्‍तरीय समयमान वेतन का लाभ प्राप्‍त होगा? (ग) वर्तमान समय में शासन की ओर से म.प्र. के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संदर्भ में जिन्‍हे लंबे समय से पदो‍न्‍नति का लाभ नहीं मिला है क्‍या उन्‍हें उच्‍च पद का पदनाम दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं। यदि की जा रही है तो पदनाम कब तक मिलेगा यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) पदनाम का लाभ उन कर्मचारियों को मिल सकता है जिन्‍हें त्रिस्‍तरीय समयमान वेतन का लाभ दिया गया है ऐसी स्थिति में लंबे समय से पदो‍न्‍नति का एवं पदनाम का इंतजार कर रहे सहायक शिक्षक एवं शिक्षक संवर्ग को क्‍या इसका दिया जायेगा अथवा नहीं यदि नहीं तो क्‍यों? (ड.) राज्‍य शासन के मद से वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एन.आर.एच.एम. में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को फिक्‍स किए गए मूल वेतन में अब तक की गई सेवाकाल के लिए प्रत्‍येक वर्ष 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए उसको मूल वेतन में जोड़कर वेतन पुनरीक्षित किया गया है जबकि संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवाकाल को जोड़कर वेतन पुनरीक्षित नहीं किया गया है ऐसा क्‍यों? (च) समस्‍त विभागों में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 25 अक्‍टूबर 2017 से सहायक शिक्षक/शिक्षकों को त्रिस्‍तरीय समयमान के स्‍थान पर त्रिस्‍तरीय क्रमोन्‍नत वेतनमान दिया जा रहा है। आदेश की प्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग के अधीन गठित समिति के समक्ष प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करने का प्रावधान है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) उच्‍च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।            (ड.) राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍‍थ्‍य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को राज्‍य मद से वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (च) दिनांक 05 जून 2018 को जारी संविदा नीति निर्देश स्‍वत: स्‍पष्‍ट है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

प्रदेश में स्‍थ‍गित महंगाई भत्‍ता एवं वेतन वृद्धि का प्रदाय

[वित्त]

5. ( क्र. 718 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शासन व निगम मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्‍थ‍गित किया हुआ महंगाई भत्‍ता एवं वेतन वृद्धि कब तक दिया जायेगा? (ख) राज्‍य शासन व निगम मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की तीसरी किश्‍त का एक चौथाई भाग दिया गया था शेष राशि कब तक प्रदाय की जायेगी? (ग) राज्‍य शासन व निगम मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्‍थ‍गित किया हुआ महंगाई भत्‍ता एवं वेतन वृद्धि का एरियस भी प्रदान करेंगे अथवा नहीं यदि नहीं तो क्‍यों व हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मंहगाई भत्‍ते एवं वेतनवृद्धि का निर्णय कोविड-19 के कारण वित्‍तीय स्थिति पर आये विपरीत प्रकरण के परिप्रेक्ष्‍य में लिया गया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वित्‍तीय स्थिति अनुसार यथा समय निर्णय लिया जाता है। (ग) राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए य‍था समय निर्णय लिया जायेगा। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिले में अवैध शराब के दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

6. ( क्र. 765 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कच्‍ची/देशी शराब बनाने/रखने के कितने प्रकरण आदिवासियों पर धारा 34/2 में दर्ज किये गये? विकासखण्‍डवार जानकारी दें। (ख) उक्‍त अवधि में जिले में अवैध शराब के कितने प्रकरण ठेकेदारों व अन्‍य पर दर्ज किए गए? पृथक-पृथक जानकारी दें एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या बैतूल जिले में अवैध शराब का विक्रय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? इसे रोकने हेतु क्‍या शासन द्वारा जिले के आबकारी अमले, राजस्‍व अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्‍त टीम बनाकर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) बैतूल जिले में 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कच्‍ची/देशी शराब बनाने/रखने के 02 प्रकरण आदिवासियों पर धारा 34/2 में दर्ज किये गये है विकासखण्‍डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) बैतूल जिले में ठेकेदारों के विरूद्ध अवैध शराब के प्रकरण दर्ज न किये जाने से जानकारी निरंक है दिनांक 15.02.2021 तक अवैध शराब के कुल 1691 प्रकरण दर्ज किए गए है, जिसमें गिरफ्तार किये गये 631 अपराधियों में से 488 को सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया है। जिन्‍हें न्‍यायालय द्वारा आर्थिक दण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है। शेष रहे 143 अपराधियों को निर्धारित समयावधि में सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर दिया जावेगा। (ग) यह कहना गलत है कि बैतूल जिले में अवैध शराब का विक्रय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वित्तिय वर्ष 2020-21 में 15 फरवरी 2021 तक कुल 1691 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है जिसमें देशी मदिरा 144.08 बल्‍क लीटर विदेशी मदिरा- स्प्रिट 102.09 बल्‍क लीटर माल्‍ट 67.9 बल्‍क लीटर एवं हाथ भट्टी मदिरा 7395 बल्‍क लीटर कुल मदिरा 7709 बल्‍क लीटर तथा महुआ लाहन 276435 किलोग्राम जप्‍त किया गया है। बैतूल जिले में अवैध शराब के विनिर्माण संग्रह, विक्रय, परिवहन की रोकथाम हेतु जिले के आबकारी, पुलिस, नगर सेना एवं राजस्‍व अधिकारियों की टीम बनाकर समय-समय पर दबिश की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाये जा रहें है। वर्ष 2020-21 में आज दिनांक तक‍ कलेक्‍टर बैतूल के निर्देशन में 08 बार विभिन्‍न दिनांकों में चलाये गये है। ऐसी कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रखी जावेगी।

परिशिष्ट - "आठ"

नकली प्‍लाज्‍मा चढ़ाए जाने से मृत्‍यु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 1316 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्‍वालियर स्थित अपोलो स्‍पेक्‍ट्रों अस्‍पताल में भर्ती कोरोना मरीज                श्री मनोज गुप्‍ता को नकली प्‍लाज्‍मा चढ़ाए जाने से दिनांक 10 दिसम्‍बर 2020 को मौत हो गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या दिनांक 13.12.2020 को पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्‍त टीम द्वारा नकली प्‍लाज्‍मा सप्‍लाई गिरोह के मुखिया अजयशंकर त्‍यागी एवं ग्‍वालियर शहर के अस्‍पताल, चिकित्‍सालय एवं ब्‍लड बैंक में छापामार कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो छापे के दौरान क्‍या-क्‍या सामग्री जप्‍त की गई एवं क्‍या-क्‍या अनियमितताएं पाई गई? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में नकली प्‍लाज्‍मा सप्‍लाई के कारोबार में लिप्‍त किन-किन व्‍यक्तियों एवं चिकित्‍सालयों/अस्‍पतालों एवं ब्‍लड बैंकों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, ग्वालियर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज श्री मनोज गुप्ता की मृत्यु के संबंध में विसरा रिपोर्ट आना शेष है। चिकित्सक दल द्वारा की गई जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार संबंधित मरीज की मृत्यु नकली प्लाज्मा चढ़ाये जाने से होना नहीं पाया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जी नहीं, जी हां, दिनांक 13.12.2020 को पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा नकली प्लाज्मा सप्लाई गिरोह के मुखिया अजय शंकर त्यागी एवं ग्वालियर शहर के अस्पताल, चिकित्सालय एवं ब्लड बैंक में छापामार कार्यवाही की गई। जप्‍त की गई सामग्री एवं अनिमितताओं की  जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र  ‘’’’ अनुसार है। (ग) जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है।

कोरोना काल में बच्चों के मध्यान्ह भोजन की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 1401 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भिण्ड जिले में महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा कलेक्टर महोदय से मध्यान्ह भोजन की पूर्ण राशि का अहारण एवं सर्व वितरण का अनुमोदन लेने के पश्चात् पूर्ण राशि के बिल न लगाकर उक्त राशि के बिल ट्रेजरी में टुकड़ों में लगाकर ट्रेजरी अधिकारी द्वारा पास कर दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो ये किन-किन नियमों के आधार पर किया जाता है अब तक टुकड़ों में कितने बिलों का भुगतान किया गया है? सत्यापन सहित स्‍पष्टीकरण देवें। (ख) भिण्ड जिले में महिला बाल विकास में कोरोना महामारी काल में बच्चों का मध्यान्ह भोजन की राशि लॉकडाउन में किस प्रकार खर्च की गई जबकि लॉकडाउन में सभी बच्चे अपने घर पर थे। ये राशि कहां-कहां खर्च की गई विस्तार में बताएं। (ग) भिण्ड जिले में महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा कोरोना महामारी काल में किस नियम के तहत समूह के ठेके आवंटित कर दिये गये और किन-किन लोगों को आवंटित किये गये विस्तार में बताएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./मबावि/पोषण आहार/2019-20/541, भोपाल दिनांक 27.03.20 में जारी निर्देशानुसार राशि व्यय की गई है। लॉकडाउन एवं अनलॉक 0.1 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के माध्यम से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार हितग्राहियों के घर पर पहुँचाया गया है। निर्देश की  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"अ" अनुसार है। (ग) भिण्ड जिलें में लॉकडाउन अवधि के पूर्व से कार्यरत महिला स्व सहायता समूह/महिला मंडलों के माध्यम से रेडी टू ईट का वितरण संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./मबावि/पोषण आहार/2019-20/541 भोपाल, दिनांक 27.03.2020 में जारी निर्देशानुसार कार्य कराया गया है, सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार है।

पवित्र नगरों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध

[वाणिज्यिक कर]

9. ( क्र. 1453 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के शासन द्वारा घोषित पवित्र नगर महेश्वर व मंडलेश्वर में शराब विक्रय पर प्रतिबंध है या नहीं? (ख) यदि है तो शासन द्वारा दोनों पवित्र नगरों में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध हेतु क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) अगर कार्यवाही की गई है तो कितनों पर प्रकरण बनाये है व क्‍या कार्यवाही की है? (घ) खरगोन जिले में गत 05 माह में नकली शराब से कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है उन पर क्‍या कार्यवाही हुई जानकारी देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : क) जी हाँ। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील के शासन द्वारा घोषित पवित्र नगर महेश्वर व मण्डलेश्वर में शराब विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। (ख) जी हाँ। अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अवैध शराब बिक्री करने पर दिनांक 01.04.2017 से 18 फरवरी 2021 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 238 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। (घ) खरगोन जिले में गत 05 माह में नकली शराब से कोई भी मृत्यु होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

भिण्ड शहर में समूहों द्वारा पौष्टिक आहार का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

10. ( क्र. 1504 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) समेकित बाल विकास परियोजना आई.सी.डी.एस. अंतर्गत भिण्ड शहर में वर्तमान में कुल कितने समूह पका हुआ पौष्टिक आहार वितरण का कार्य कर रह हैं? केन्द्रवार समूहों की जानकारी दें? (ख) शहरी परियोजना में पके हुए पौष्टिक आहार वितरण हेतु समूहों के चयन संबंधी विभाग के क्या नियम है? उपलब्ध करावें। वर्तमान में कार्यरत समूहों का चयन किस प्रक्रिया अंतर्गत किया गया है तथा एक समूह को अधिकतम कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पका हुआ पौष्टिक आहार वितरण का काम दिये जाने का प्रावधान है? (ग) क्या कार्यरत समूहों का किसी प्रकार ऑडिट किया गया है? यदि हाँ, तो कितने समूहों की ऑडिट रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध है? क्या विभाग के पर्यवेक्षण में सभी समूहों का काम ठीक पाया गया है? (घ) पका हुआ पौष्टिक आहार वितरण करने वाले समूहों के संचालनकर्ताओं के समूहवार नाम तथा विगत 2 वर्षों में इन समूहों को कुल भुगतान की गई राशि की जानकारी दें? क्या भिण्ड जिले में विभाग के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों द्वारा समूहों का समूहों का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) समेकित बाल विकास परियोजना आई.सी.डी.एस भिण्ड शहरी में वर्तमान में कुल 07 स्व सहायता समूह/महिला मंडलों के द्वारा पौष्टिक आहार वितरण का कार्य कर रहें है, सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"अ" अनुसार है। (ख) शहरी परियोजना में पके हुए पौष्टिक आहार वितरण हेतु समूहों के चयन संबंधी विभाग निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ब" अनुसार है। विभागीय निर्देशानुसार स्व सहायता समूह/महिला मण्डलों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें कम से कम 50 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक संस्था को पूरक पोषण आहार का कार्य दिये जाने का प्रावधान रखा गया था। (ग) जी हाँ। 07 समूह/महिला मंडलों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियाँ  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"स" अनुसार है। विभाग के पर्यवेक्षण में सभी समूहों का काम संतोषजनक पाया गया है। (घ) पका हुआ पौष्टिक आहार वितरण करने वाले समूहों के संचालनकर्ताओं के समूहवार नाम तथा विगत 02 वर्षों में इन समूहों को कुल भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"द" अनुसार है। जी नहीं। भिण्ड जिले में विभाग के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों द्वारा समूहों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनियमित्ता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 1519 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार ब्यौरा दें। (ख) क्या प्राप्त आवंटन के उपयोग में वित्त विभाग के नियमों/भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? वर्षवार एवं मदवार ब्यौरा दें।               (ग) क्या व्यय किये जाने वाले कार्यों में समिति/जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन कर अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ, तो? बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराये? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्रय की गई सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? उनके नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध करायें? (ड.) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन कब से संचालिंत है? क्या इसपर सभी प्रकार की जाँच की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (च) स्थापन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मशीन के रख-रखाव पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।                (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ड.) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन मशीन अप्रैल 2009 से संचालित है। स्थापित मशीन में एच.आर.सी.टी. चेस्ट जाँच को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जाँच की जा रही है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

प्‍लाज्मा काण्‍ड की जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 1648 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर शहर सिम्‍स हॉस्पिटल में पदस्‍थ अजय त्‍यागी, लैब टेक्‍नीशियन के पद पर पदस्‍थ रहा तथा कोरोना काल में 13-12-2020 को पुलिस तथा अन्‍य विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा था तथा उक्‍त कार्यवाही में क्‍या-क्‍या दस्‍तावेज, किस-किस अधिकारियों की सीलों के साथ ही अन्‍य कौन-कौन से उपकरण, दवाएं आदि सामग्री बरामद की गई थी? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पत्र क्रमांक 73/2020 दिनांक           28-12-2020 प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को ग्‍वालियर में नकली प्‍लाज्मा काण्‍ड में संलिप्‍त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिया था? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) की कार्यवाही में जब्‍त रिकार्ड, पदमुद्रा, दवा एवं उपकरण              किन-किन की संलिप्‍तता जाँच अधिकारी द्वारा पायी गयी? क्‍या उन्‍हें भी आरोपी बनाया गया है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के साथ बनाये गये सभी आरोपियों की सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त कार्यवाही में बनाये गये आरोपियों पर कौन-कौन सी धारायें लगायी गयी तथा किन-किन कि गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है और किस-किस गिरफ्तारी शेष है? जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) बनाये गये आरोपी अजय त्‍यागी के नकली प्‍लाज्मा बेचने के कारण कितने लोगों की जान चल गयी? उनके नाम, पता सहित जानकारी देवें? क्‍या असामयिक मृत्‍यु उपरांत मिलने वाली सहायता राशि उनके पीड़ि‍त परिवारों को डॉक्‍टर/विभाग/अस्‍पताल से दिलायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) पुलिस प्रशासन द्वारा जिला ग्वालियर के थाना पड़ाव के अपराध क्र. 513/20 धारा 304, 420, 465, 467, 468, 471 एवं 34 भा.द.वि. के आरोपी अजय शंकर त्यागी पुत्र श्री रामस्वरूप त्यागी 31 साल निवासी ग्राम कसेरूआ दतिया हाल निवासी नाका चंदवदनी गली नं 8 झांसी रोड, ग्वालियर से दिनांक 13.12.2020 को उक्त अपराध अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा ग्वालियर स्थित मेसर्स राधा स्वामी ब्लड सेंटर, कम्पू तिराहा, लश्कर ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक ने दिनांक 13.12.2020 को कार्यवाही करते हुये बिना अनुमति प्राप्त किये प्लाज्मा संग्रहित पाये जाने पर 8 बैग्स प्लाज्मा, रिक्यूजीशन फार्म एवं डोनर कन्सेंट फार्म जप्त किये। जप्‍त किये गये माल का विवरण  जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है।  जी हां। प्रकरण में पत्र प्राप्ति के पूर्व ही कार्यवाही की गई, जिसकी  जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है। (ख)  जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है।  जी हां। जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है। (ग) उपरोक्त आरोपियों पर धारा 304, 420, 465, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. लगाई गई है। उपरोक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी पत्रक  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘’’’ अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 बैतूल जि‍ले में कोविड काल में उपचार पर व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( क्र. 1670 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय बैतूल में कोविड काल 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक कोविड एवं अन्य बीमारियों के लिये केंद्र/राज्य शासन द्वारा कितनी राशि जिला चिकित्सालय को प्राप्त हुयी? मदवार तिथि सहित प्राप्त राशियों की जानकारी उपलब्ध करावें?               (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशियों से कितने मरीजों पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? मदवार, मरीजो की संख्‍या सहित देवें। (ग) जिला चिकित्साल बैतूल को कोविड काल में           कौन-कौन सी सामग्री क्रय करने हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होकर राशि प्राप्त हुई? मदवार जानकारी देवें। प्राप्त राशि से जिला चिकित्सालय बैतूल द्वारा कौन-कौन सी सामग्री कितनी राशि से क्रय की गयी? मदवार, जानकारी देवें। क्रय की गयी सामग्री पर क्या म.प्र.भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय बैतूल में कोविड काल 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक कोविड-19 मरीजों हेतु औषधियों में कुल 16,07,720/- एवं अन्य बीमारियों के लिए केन्द्र/राज्य शासन के द्वारा औषधि हेतु कुल राशि रूपये 1,43,95,764/- एवं सामग्री मद में कोविड-19 मरीजों हेतु 13,70,311/- एवं अन्य मरीजों हेतु 58,26,620/- कुल सकल रूपये 71,96,931/- प्राप्त हुई मदवार तिथि सहित प्राप्त राशि की जानकारी निम्नानुसार उपलब्ध है। (01) कोविड हेतु आवंटन (औषधि मद) :-

1

औषधि मद में दिनांक 24.8.2020 को

5,00,000/-

2

औषधि मद में दिनांक 24.04.2020 को

11,07,720/-

कुल योग

16,07,720/-

 (02) अन्य बीमारियों हेतु आवंटन। (औषधि मद) :-

1

औषधि मद में दिनांक 23.04.2020 को

3,50,000/-

2

औषधि मद में दिनांक 24.04.2020 को

5,00,000/-

3

औषधि मद में दिनांक 21.05.2020 को

20,19,298/-

4

औषधि मद में दिनांक 21.05.2020 को

2,51,412/-

5

औषधि मद में दिनांक 22.05.2020 को

4,80,000/-

6

औषधि मद में दिनांक 29.05.2020 को

14,31,068/-

7

औषधि मद में दिनांक 29.05.2020 को

3,57,767/-

8

औषधि मद में दिनांक 06.06.2020 को

10,00,000/-

9

औषधि मद में दिनांक 27.06.2020 को

9,91,077/-

10

औषधि मद में दिनांक 20.08.2020 को

16,77,000/-

11

औषधि मद में दिनांक 28.09.2020 को

1,50,000/-

12

औषधि मद में दिनांक 09.11.2020 को

5,41,676/-

13

औषधि मद में दिनांक 17.12.2020 को

30,00,000/-

14

औषधि मद में दिनांक 26.12.2020 को

14,880/-

15

औषधि मद में दिनांक 24.12.2020 को

13,59,655/-

16

औषधि मद में दिनांक 24.12.2020 को

2,71,931/-

 

कुल योग

1,43,95,764/-

''01'' एवं ''02'' की कुल राशि (औषधि मद)

1,60,03,484/-

 (03) कोविड हेतु आवंटन (सामग्री मद) :-

1

सामग्री मद में दिनांक 24.04.2020 को

5,50,311/-

2

सामग्री मद में दि. 24.04.20 को

8,20,000/-

कुल योग

13,70,311/-

 (04) अन्य बीमारियों हेतु आवंटन (सामग्री मद) :-

1

सामग्री मद में दिनांक 22.05.2020 को

1,20,000/-

2

सामग्री मद में दिनांक 27.05.2020 को

1,47,800/-

3

सामग्री मद में दिनांक 26.06.2020 को

2,01,948/-

4

सामग्री मद में दिनांक 01.07.2020 को

35,600/-

5

सामग्री मद में दिनांक 04.07.2020 को

4,00,000/-

6

सामग्री मद में दिनांक 23.07.2020 को

3,60,000/-

7

सामग्री मद में दिनांक 20.08.2020 को

17,90,000/-

8

सामग्री मद में दिनांक 26.08.2020 को

1,68,000/-

9

सामग्री मद में दिनांक 26.11.2020 को

7,20,000/-

10

सामग्री मद में दिनांक 22.12.2020 को

5,48,338/-

11

सामग्री मद में दिनांक 23.12.2020 को

2,22,489/-

12

सामग्री मद में दिनांक 23.12.2020 को

11,12,445/-

कुल योग

58,26,620/-

''03'' एवं ''04'' की कुल राशि (सामग्री मद)

71,96,931/-

औषधि‍ एवं सामग्री मद से प्राप्त सकल आवंटन

2,32,00,415/-

(ख) प्रश्नांश (क) से प्राप्त राशियों से कितने मरीजों पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं मदवार मरीजों की संख्या सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) प्रशासकीय स्वीकृति के साथ कोविड काल में जिला अस्पताल बैतूल को कोरोना संबंधित सामग्री क्रय करने हेतु पृथक से राशि रूपये 13,70,311/- आवंटित की गई है। कोविड मरीजों हेतु क्रय की गई सामग्री की सूची की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। क्रय की गई सामग्री पर भण्डार क्रय नियम 2015 का पालन किया गया।

सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारी के स्वत्वों का भुगतान

[वित्त]

14. ( क्र. 1672 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍नांश दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र-131 बैतूल में कितने अधिकारी/कर्मचारी किस-किस शासकीय विभाग से सेवानिवृत्त हुए है? सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के नाम, पदनाम सहित सेवानिवृत्त दिनांक की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में सेवानिवृत्त हुए कितने अधिकारी/कर्मचारी की पेंशन एवं स्वत्वों का निराकरण नहीं हुआ? अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम सहित उनके पेंशन/स्वत्वों का निराकरण नहीं होने के कारण की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) शासन द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन एवं स्वत्वों के भुगतान हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। यदि नहीं तो इन लंबित पेंशन एवं स्वत्वों के भुगतान हेतु कब कार्यवाही की जाकर संबंधितों को भुगतान किया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 131 में वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 421 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्‍त हुये है। नाम/पदनाम सहित सेवानिवृत्ति दिनांक की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश '''' में सेवानिवृत्‍त हुये अधिकारी/कर्मचारी में से कुल 14 प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जनवरी 2020 के 11 प्रकरण है जिनके पेंशन का भुगतान दिनांक 01-03-2021 को देय है जबकि शेष 396 प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। 14 प्रकरण विभिन्‍न कार्यालय स्‍तर पर लंबित, में की गयी कार्यवाही पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से समय बताया जा पाना संभव नहीं है।

कोविड-19 में नियुक्त किए गए स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( क्र. 1847 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कितने स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी/डाक्‍टरों को इस महामारी की रोकथाम हेतु जिला स्‍तर पर नियुक्‍त किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) में महामारी की रोकथाम हेतु नियुक्त किए गए डॉक्टरों/स्वास्थ्यकर्मियों की क्या सेवा समाप्त की जा रही है? यदि हाँ, तो सेवा समाप्त किए जाने का कारण बतावे यदि नहीं तो नियुक्त किए गए इन कर्मचारियों को क्या शासन द्वारा संविदा नियुक्ति/नियमित किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (ग) कोविड-19 की रोकथाम हेतु नियुक्त किए गए इन स्वास्थ्यकर्मियों को संविदा/स्थाई नियुक्ति दिये जाने संबंधी शासन द्वारा क्या कोई नियम निर्धारित किए गए है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर को अस्थाई मानव संसाधन नियोजित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। पत्र के अनुसरण में जिलों द्वारा 2403 स्वास्थ्यकर्मी एवं 897 डॉक्टर नियोजित किये गये थे। (ख) जी नहीं, अपितु कोविड-19 केस के घटते क्रम को देखते हुये एवं अधिकांश मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने तथा अस्थाई बनाये गये कोविड केयर सेंटर बंद होने से अस्थाई पैरामेडिकल स्टॉफ की आवश्यकता नहीं होने से आवश्यक पैरामेडिकल स्टॉफ को कोविड-19 महामारी नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों के आधार पर समय-समय पर पत्रों के माध्यम से जिलों में कार्य करने की अनुमति दी जाती रही। जी नहीं। विभाग के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020 के अनुसार ''यह सेवाएं निश्चित समयावधि 03 माह के लिए ली जा रही है जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।'' अतः नियमतीकरण तथा संविदा पर रखने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्‍वीकृत ग्रामीण पेयजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( क्र. 2029 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में बागपुरा मोहनपुरा कुशलपुरा ग्रामीण पेयजल योजना कब स्वीकृत की गई थी व इसके कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? (ख) जब से कार्य प्रारंभ हुआ उस दिनांक से आज तक पेयजल की क्या व्यवस्था गांव में है वह कौन सा विभाग देख रहा है ठेकेदार द्वारा सामग्री का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया गया यदि हाँ, तो कितना भुगतान प्राप्त किया जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) उक्त कार्य में क्या सिविल कार्य नहीं किया जा रहा है? क्या कारण रहा उक्त ग्रामों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य करना बंद कर दिया क्या यह नियम में है यदि हाँ, तो अवगत कराएं। (घ) उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्य योजना है यदि हाँ, तो पेयजल कब तक व कैसे उपलब्ध होगा यदि नहीं तो ग्रामीण जन बिना पानी के कैसे रहेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में बांकपुरा-कुशलपुरा एवं मोहनपुरा समूह जलप्रदाय योजना क्रमशः दिनांक 07.02.2017 एवं 16.08.2017 को स्वीकृत हुई थी एवं कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा 24 माह थी। (ख) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में वर्तमान पेयजल व्यवस्था की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देख रहा है। बांकपुरा-कुशलपुरा एवं मोहनपुरा समूह नलजल योजना में विभिन्न सामग्री हेतु क्रमशः रूपये 66 करोड़ एवं रूपये 150 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया है। (ग) बांकपुरा-कुशलपुरा एवं मोहनपुरा समूह योजना में सिविल कार्य किया जा रहा है। जी नहीं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामों में पूर्व से विद्यमान पेयजल व्यवस्था के समस्त आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) बांकपुरा-कुशलपुरा एवं मोहनपुरा समूह योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन योजनाओं से नियमित जलप्रदाय किया जा सकेगा। विभाग द्वारा प्रश्नाधीन ग्रामों में पूर्व से स्थापित पेयजल योजनाओं, हैण्डपंप के माध्यम से जलप्रदाय के कार्य किये जा रहे हैं एवं 19 रेट्रोफिटिंग की योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "नौ"

फर्जी प्रमाण पत्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

17. ( क्र. 2084 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले के विकासखण्‍ड लहार के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्‍द्र रावतपुरा खुर्द की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनिता पत्‍नी मुरारीलाल तिवारी की शै‍क्षणिक योग्‍यता (माध्‍यमिक शाला कक्षा 8) का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति प्राप्‍त करने के संबंध में कलेक्‍टर भिण्‍ड के न्‍यायालयीन प्रकरण क्र.26/2019-20/अं0 आंगनवाड़ी में पारित आदेश दिनांक 13.03.2020 के तहत सेवा से पृथक कर दि‍या था? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या श्रीमती सुनीता तिवारी द्वारा आंगनवाड़ी का पद प्राप्‍त करने के लिए कक्षा 8 पास की फर्जी अंकसूची जनता इंटर कॉलेज अकनीवा जिला जालौन (उ.प्र.) से प्राप्‍त करने के संबंध में पुलिस थाना दवोह जिला भिण्‍ड द्वारा भा.द.सं. की धारा 420, 465, 467, 468, 471 एवं 261 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या आयुक्‍त चम्‍बल संभाग मुरैना ने सेवानिवृत्ति के पूर्व तथ्‍यों की जाँच किए बिना ही आरोपी श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी मुरारीलाल तिवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पुन: सेवा में लिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या इस समूचे प्रकरण की उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता तिवारी को सेवा से पृथक किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24/11/2020 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 13/03/2020 एवं परियोजना अधिकारी लहार जिला भिण्ड के आदेश क्र./आईसीडीएस/ स्थापना-2/2019/402-403 लहार, दिनांक 24/08/2019 विधि सम्मत न होने से अपास्त किये जाने के कारण परियोजना अधिकारी लहार जिला भिण्ड के आदेश क्र./एबावि/आ.वा./स्था./2020-21/477-478 दिनांक 29/12/2020 द्वारा पुनः सेवा में लेकर आंगनवाड़ी केन्द्र रावतपुरा खुर्द में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पुनः पदस्थ किया गया। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार जानकारी होने से शेष का प्रश्‍न ही नहीं।

पर्यटन स्‍थलों के विकास हेतु संचालित योजनायें

[पर्यटन]

18. ( क्र. 2305 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि           (क) रायसेन जिले के किस-किस स्‍थान पर कौन-कौन से पर्यटन स्‍थल/एतिहासिक धरोहर है, उनके विकास के लिए राज्‍य सरकार तथा भारत सरकार की कौन-कौन सी योजनायें संचालित है?           (ख) रायसेन जिले में पर्यटन स्‍थलों के विकास, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्‍यकताओं की पूर्ति हेतु 1 जनवरी 19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में किस-किस योजना में किन-किन स्‍थलों पर क्‍या-क्‍या कार्य करवाये गये पूर्ण विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के कार्यों हेतु राज्‍य शासन द्वारा भारत सरकार को किन-किन योजनाओं में कौन-कौन से प्रस्‍ताव कब-कब भि‍जवाये तथा उनपर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई पूर्ण विवरण दें? (घ) विभाग के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से राशि स्‍वीकृत करवाने के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही तथा प्रयास किये गये पूर्ण विवरण दें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) रायसेन जिले में सांची स्‍तूप, उदयगिरी एवं भीम बैठका में शैलचित्र/गुफायें, भोजपुर मंदिर, आशापुरी, सतधारा, मुरलखुर्द एवं सोनारी व रायसेन दुर्ग आदि पर्यटन स्‍थल/ऐतिहासिक धरोहर हैजानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार। वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है। (ख) बुद्धिस्‍ट सर्किट के अंतर्गत कार्य कराये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र  '''' अनुसार। (ग) प्रश्‍नांश '' के संबंध में रायसेन जिले में बुद्धिस्‍ट सर्किट से संबंधित प्रस्‍ताव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 08-09-2016 को प्रेषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बुद्धिस्‍ट सर्किट के स्‍वीकृति आदेश क्रं 5 (16)/2016-SD दिनांक 19-9-2016 द्वारा राशि रू. 99.77 करोड़ स्‍वीकृत की गई। पुनरीक्षित स्‍वीकृति दिनांक 3-6-2020 जिसकी राशि रू. 87.82 करोड़ प्रदान की गई। जिसमें रायसेन जिले के बुद्धिस्‍ट स्‍थलों की  जानकारी संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र  '' अनुसार। (घ) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को स्‍वदेश दर्शन योजनान्‍तर्गत बुद्धिस्‍ट सर्किट का प्रस्‍ताव एवं डी.पी.आर. प्रेषित किया गया तथा निर्देशानुसार उनमें आवश्‍यक सुधार कर योजना स्‍वीकृत कराई गई।

परिशिष्ट - "दस"

विधायक निधि से स्‍वीकृत राशि का प्रदाय

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

19. ( क्र. 2414 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर माचलपुर, विकासखण्‍ड जीरापुर, जिला राजगढ़ में दिनांक 18.10.2019 को विधायक निधि से स्‍वीकृत कार्य सामुदायिक भवन निर्माण (विद्याधाम कॉलोनी के पास) राशि 15 लाख रूपये की प्रशासकीय स्‍वीकृत जारी की गई थी, जिसकी क्रियान्‍वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा राजगढ़ को बनाया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या इसकी राशि जारी की गई? यदि हाँ, तो कब तक की गई, कार्यलीन आदेश का क्रमांक/दिनांक बताएं। यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं की गई? इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? इनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ख) उक्‍त राशि को योजना एवं सांख्यिकी विभाग के वी.सी.ओ. से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के बी.सी.ओ. में राशि डालने में विलंब के क्‍या कारण है? य‍ह राशि कब तक संबंधित विभाग के बी.सी.ओ. में डाल दी जाएगी? (ग) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में विधायक निधि अंतर्गत राशि 12,07,320 रूपये एवं विधायक स्‍वेच्‍छानुदान अंतर्गत राशि रूपये 1 लाख का बजट अप्राप्‍त है, उपरोक्‍त स्‍वीकृत राशि का बजट कब तक प्राप्‍त हो जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लिपिकीय त्रुटि से ई-मेल पता सही नहीं लिखने के कारण जारी नहीं हो सकी। इस त्रुटि के लिये संबंधित कर्मचारी दोषी है। संबंधित को भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दी गई है। (ख) प्रकरण विशेष में मुख्‍यत: लिपिकीय त्रुटि से विलम्ब हुआ है। अब क्रियान्वयन एजेन्सी को राशि जारी कर दिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. को राशि ट्रांस्‍फर में समय लगने के कारण भी प्रकरणों में विलंब परिलक्षित हुआ है। स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए निर्देश दिनांक 24.02.2021 से सरल प्रक्रिया बनाई गई है। (ग) जी हाँ। राशि आवंटित कर दी गई है।

कुपोषण की रोकथाम हेतु राशि का आवंटन

[महिला एवं बाल विकास]

20. ( क्र. 2496 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला जबलपुर में कुपोषण की रोकथाम और इससे जुड़ी बीमारियों का इलाज तथा गर्भवती महिलाओं से संबंधित राज्‍य व केन्‍द्र सरकार शासन द्वारा संचालित किन-किन योजनान्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? किन-किन योजनाओं के प्रचार-प्रसार मुद्रण सामग्री की खरीदी, जागरूकता अभियान, दस्‍तक अभियान व शिविरों आदि के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में जागरूकता अभियान व शिविरों का आयोजन कब से कब तक कितने दिवसीय कहां-कहां पर आयोजित किये गये। इनमें किन-किन अधिकारियों ने कब-कब भाग लिया। किन-किन शिविरों में कितने-कितने बच्‍चों व गर्भवती महिलाओं का स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण किया गया। इनमें से 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के कितने-कितने बच्‍चे कम वजन, अतिकम वजन के तथा              कितने-कितने बच्‍चे गंभीर व अतिकुषोपित पाये गये। कितने बच्‍चों व महिलाओं को कितनी-कितनी राशि की दवाईयां व पौष्टिक पोषण आहार का वितरण किया गया? शिविरों के आयोजन पर           किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई। इसका सत्‍यापन कब और किसने किया? बतलावें। विकासखण्‍डवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में अतिकुपोषित चिंहित कितने-कितने बच्‍चों को उपचार हेतु किन-किन एन.आर.सी. में भर्ती कराया गया? इनमें से कितने बच्‍चों का फालोअप किया गया? कितने बच्‍चों के वजन में वृद्धि हुई। कितने बच्‍चें पूर्ण स्‍वस्‍थ्‍य हुए एवं कितने बच्‍चों की मृत्‍यु हुई? बतलावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुपोषण की रोकथाम और इससे जुड़ी बीमारियों का इलाज तथा गर्भवती महिलाओं से संबंधित संचालित योजना, वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक आवंटन राशि एवं व्यय राशि योजनावार  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार है।               (ख) प्रश्नांश (क) में जागरूकता व शिविरों के आयोजन किये जाने का दिनांक स्थान एवं भाग लेने वाले अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ख(1), ख(2) एवं ख(3) अनुसार है। ऐसे शिविरों का आयोजन नहीं किया गया है जिसमें बच्चों व गर्भवती महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया हो। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह वजन अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें से 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाता है। वजन आयोजन के दौरान कम वजन, अतिकम वजन तथा गंभीर व अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार है। जिले में स्नेह शिविर का आयोजन वर्ष 2018-19 में किया गया है। जिसमें बच्चों और महिलाओं पर व्यय की गयी दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, अन्य व्यय सत्यापनकर्ता अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "घ" पर विकासखण्डवार है। (ग) अति कुपोषित चिन्हित बच्चों के उपचार हेतु एन.आर.सी. में भर्ती कराना, फालोअप कराना, बच्चों के वजन में वृद्धि, पूर्ण स्वस्थ्य हुए तथा बच्चों की मृत्यु से संबंधित जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"ड" अनुसार है।

सूचना प्रकाशन विभाग अंतर्गत अधिमान्य पत्रकार

[जनसंपर्क]

21. ( क्र. 2540 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन सूचना प्रकाशन विभाग द्वारा किन-किन पत्रकारों को राज्य एवं राज्य के अलावा अधिमान्यता दी गयी है? जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार किन-किन समाचार पत्र एवं किन-किन टीवी चैनल, संस्था के लिए कार्यरत है? (ग) सूचना प्रकाशन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों को वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये? संस्था अनुसार विज्ञापन की राशि एवं भुगतान की राशि बतायें। (घ) सूचना प्रकाशन के अधीन म.प्र. माध्यम कितने प्रिंटर्स पंजीकृत है? सूची सहित बताए। (ड.) म.प्र. माध्यम में पंजीकृत प्रिंटर्स को वर्ष 2018, 2019, 2020 में कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं इसमें किन-किन विभागों का कार्य करवाया गया? सूचीवार बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।               (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

कर्मचारियों के वेतन निर्धारण उपरांत अधिक भुगतान की वसूली

[वित्त]

22. ( क्र. 2541 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरांत अधिक भुगतान की वसूली से वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि शासन के खजाने में जमा की गई? (ख) क्या जिले में पेंशन कार्यालयों में अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में आपत्तियां लगाई जाती है और फिर वसूली न करते हुए निराकरण कर दिया जाता है? (ग) क्या पेंशनरों से उपादान/पेंशन भुगतान के आदेश के नाम पर चक्कर लगवाए जाते हैं और उनका भुगतान समय से नहीं होता? उनकी            समय-सीमा क्या है? (घ) नीमच जिले में पेंशन कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदन के वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण लंबित है किस अवधि के है उनकी विभागवार जानकारी दें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन के खजाने में राशि रूपये 1,27,51,808/- जमा की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) शासन द्वारा पदोन्‍नति/समयमान वेतनमान/वारिष्‍ठ वेतनमान आदि के जारी आदेशों के अनुसार कार्यालय द्वारा सक्षम अनुमोदन कराये बिना भुगतान के कारण अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर पूर्ति हेतु प्रकरण विभाग को लौटाया जाता है। पूर्ति होने के पश्‍चात् ही प्रकरण का निराकरण किया जाता है। (ग) जी नहीं। उपादान/पेंशन भुगतान आई.एफ.एम.आई.एस. से ऑनलाईन किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नीमच जिला पेंशन कार्यालय में नियमित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदन के वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारण/उन्‍नयन/समयमान वेतनमान के 18 प्रकरण लंबित है। जिनके निराकरण की कार्यवाही प्रच‍लन में है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ

[वित्त]

23. ( क्र. 2664 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में जनवरी 2005 के पश्‍चात से प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की गई है? इन्‍हें पुरानी पेंशन स्‍कीम का लाभ कब तक मिल जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. में जनवरी, 2005 के पश्‍चात् से प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा भर्ती अधिकारियों एवं कर्मचारियों को (नवीन अंशदायी पेंशन योजना) राष्‍ट्रीय पेंशन योजना लागू की है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंदिर की जमीनों पर कब्‍जा

[अध्यात्म]

24. ( क्र. 2739 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि            (क) क्या राज्य सरकार हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक आगर रोड स्थित राधाकृष्ण मंदिर कि रिक्त भूमि को शासकीय धन्वन्तरी आयुर्वेद एवं चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 2.34 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है? यदि हाँ, तो यह हिंदू मंदिरों कि ज़मीनों को हड़पनें का षड्यंत्र नहीं है? यदि नहीं है तो, उसी क्षेत्र में इंदौर टेक्सटाइल से लेकर हीरामील तक ताकायमी जमीन शासकीय जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्‍ध है उसके उपरांत भी हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक मंदिरों कि जमीन क्यों छीनी जा रही है? (ख) क्‍या राज्य सरकार हिंदू मंदिरों की जमीन लेकर अपनी ज़मीनों को महंगे भाव में बेचकर मुनाफा नहीं कमाना चाहती है? अगर ऐसा नहीं है तो, उक्त प्रयोजन के लिए हिंदू धर्म के मंदिरों की ही ज़मीनें क्यों? (ग) उक्त योजना का पुनः भूमि परिवर्तन कर उपलब्ध शासकीय भूमि पर महाविद्यालय निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण प्रस्तुत करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) शासकीय स्‍वशासी धन्‍वन्‍तरी आयुर्वेद एवं चिकित्‍सा महाविद्यालय उज्‍जैन के विस्‍तार हेतु आपसी सहमति क्रय निति के अर्जन प्रस्‍ताव के आधार पर महाविद्यालय के पक्ष में एक हेक्‍टेयर भूमि वर्तमान बाजार मूल्‍य से दो गुने मूल्‍य पर 2,64,08,000/- में अर्जन किया गया तथा उक्‍त राशि महाविद्यालय द्वारा राधाकृष्‍ण मंदिर के खाते में जमा कराई गई। जी नहीं उक्‍त भूमि शासकीय धन्‍वन्‍तरी आयुर्वेद एवं चिकित्‍सा महाविद्यालय के विस्‍तारीकरण हेतु महाविद्यालय की सीमा से लगी होने के कारण महाविद्यालय के पक्ष में अर्जित की गई। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश '''' अनुसार। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश '''' अनुसार

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

25. ( क्र. 2885 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 354/2176/2019/3एफ, भोपाल दिनांक 09 मार्च 2020 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08 फरवरी 2020 की बैठक में लिए निर्णय के बिंदु क्रमांक 4 में दिए गए निर्देश के संबंध में विभागों को नियम संशोधन करने एवं पदोन्नति/क्रमोन्नति संबंधी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, उपरोक्त के संदर्भ में कितने विभागों द्वारा कार्यवाही की गई है? जिन विभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उन विभागों को पुन: कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाऐगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जी हाँ। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गैर व्यवसायिक वाहनों का विभाग में अटैचमेंट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 2911 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अटैच/उपयोग किये जाने वाले वाहनों के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी कर रखें हैं या स्थानीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर वाहनों की दर निर्धारित कर वाहनों का व्यवसायिक रुप से अटैच/उपयोग किये जाने का प्रावधान है।                    (ख) प्रश्नाधीन अवधि में नीमच जिला चिकित्सालय द्वारा व्यवसायिक रुप से अटैच/उपयोग किये वाहन क्रमांक क्रमशः एम.पी.-44 सी.ए.-6423, 6884, 4223, 5983, 5058, 6176, 5099, 4806, 1275, 9913, 5048, 7296, 7545, 8975, 8605 को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में भुगतान की गई राशि क्या गैर व्यवसायिक वाहनों को की गई है? यदि हाँ, तो इससे शासन को कितनी राशि की हानि हुई है तथा इसकी किस प्रकार से वसूली की जावेगी। (घ) नियम विरुद्ध अटैच/उपयोग किये जाने वाले वाहनों के संबंध में कौन उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कारण बतायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, दिशा निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इन वाहनों की खुली  ई-निविदा की न्यूनतम दर पर अनुबंध वाहनों का उपयोग किया गया क्योंकि इस क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों की अनु उपलब्धता होने से गैर व्यवसायिक वाहनों का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                  (घ) प्रश्नांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्‍य नहरों का निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

27. ( क्र. 3020 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग विधानसभा क्षेत्र कसरावद में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्‍य नहर की आर.डी. 118.600 किमी पर स्‍केप तथा सी.आर. का निर्माण एवं कठोरा उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत जेकवेल माकड्खेड़ा से कसरावद रोड ओझरा तक 13.53 कि.मी. रोड का सुधार कार्य प्राक्‍कलन राशि रूपये 233.84 लाख एवं इलेक्ट्रिक ग्रिड की फैंसिंग तथा कांक्रीट बीम मरम्‍मत कार्य प्राक्‍कलन राशि रू. 2.45 लाख की स्‍वीकृति जारी की गई है यदि हाँ, तो कब कार्यवाहीवार प्रश्‍न दिनांक तक की अद्यतन स्थिति में जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्रमांक 629 दिनांक 22/2/19 163 दिनांक 22/2/20 एवं 2046 दिनांक 21/8/19 के तारतम्‍य में क्‍या कार्यवाही की गई? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1696/450/53/10/19 दिनांक 23/9/19 के तत्‍संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त कार्यों की स्‍वीकृति आदेश जारी किए गए हैं यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो स्‍पष्‍ट कारण सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अति महत्‍वपूर्ण कार्यों को पूर्ण किए जाने हेतु स्‍थानवार किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सर्वे कर पालन प्रतिवेदन की प्रस्‍तुति दिनांक के साथ-साथ दिनांक तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति सहित जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्‍केप तथा सी.आर. का निर्माण कार्य पीपरी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रारंभ हो चुका है। जी नहीं। प्रश्‍नांकित कार्यों का प्रावधान पूर्व में प्राप्‍त प्रशासकीय स्‍वीकृति में सम्मिलित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

किसानों को पानी उपलब्‍ध कराया जाना

[नर्मदा घाटी विकास]

28. ( क्र. 3021 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में किसानों को पानी उपलब्‍ध कराने एवं भीकनगांव में वेदा नदी के कृषकों को अपर वेदा बांध के ग्राम नेमित तह. भीकनगांव के कमाण्‍ड क्षेत्र से जोड़ने के संबंध में नर्मदा घाटी को प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्राप्‍त पत्र क्रमाक 303/दिनांक 1/2/19 628/दिनांक 22/02/19 एवं इसी अवधि में अन्‍य माध्‍यमों से प्राप्‍त पत्रों के तारतम्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई कार्यवाहीवार जानकारी दें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभागीय स्‍तर पर क्‍या-क्‍या निर्देश/स्‍वीकृति/आदेश जारी कब-कब किए गये। हाँ तो बताएं यदि नहीं तो क्‍यों, कारणों का उल्लेख करें? (ग) उक्‍त किसानों को पानी उपलब्‍ध कराये जाने के लिए क्‍या शासन प्रतिबद्ध नहीं है हाँ, तो कब तक किसानों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए उपरोक्‍तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर किसानों को पानी उपलब्‍ध करा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पत्र क्रमांक 303 पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से संबंधित है। इससे कुल 7000 हेक्‍टेयर में से कसरावद विधानसभा क्षेत्र के 11 ग्रामों में 1861 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध होगी। योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। पत्र क्रमांक 628 दिनांक 22/02/2019 अपरबेदा परियोजना से संबंधित है। अपरबेदा जलाशय से कसरावद विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई किया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) विभिन्‍न परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराई जा रही है। निर्माणाधीन परियोजनाओं से भी सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - "बारह"

आर्थिक अपराध अनुसंधान के लंबित प्रकरणों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

29. ( क्र. 3155 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्‍यूरो ने 01 जनवरी 2015 के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण किन लोगों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं? कितने मामलों में पी.ई. दर्ज की है? दर्ज मामलों में कितने मामले द्वितीय श्रेणी और उससे ऊपर के अधिकारियों पर दर्ज हैं? प्रकरण वार जानकारी दी जायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार दर्ज कितने मामलों में चालान प्रस्‍तुत कर दिया गया है? कितने मामलों में चालान प्रस्‍तुत करने की कार्यवाही लंबित है? लंबित प्रकरणों की जानकारी बतायें।             (ग) ई-टेंडरिंग घोटाले में कितने प्रकरण किन-किन व्‍यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये हैं? प्रकरणवार जानकारी देवें। (घ) ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड में 2013 में खरीदी ए.सी. बसों की खरीदी से जुड़ी कितनी शिकायतें लंबित हैं? उन पर अब तक ब्‍यूरो ने क्‍या कार्यवाही की है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 3195 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म. प्र. में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कुल कितने शासकीय एवं निजी अस्पताल पंजीकृत हैं, जिलेवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की सूची अनुसार किस अस्पताल में किन-किन बीमारियों के उपचार की सुविधा प्रश्न दिनांक तक कि स्थिति में है, अस्पतालवार, बीमारीवार सूची देवें। (ग) आयुष्मान भारत योजना में मरीज के एप्रूवल के लिए भेजी जाने वाली जांचों में व्यय कि गई राशि स्वीकृति उपरान्त संबंधित अस्पताल को भुगतान कि जाती है या मरीज के खाते में डाली जाती है। (घ) शासकीय अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा गंभीर ऑपरेशन एवं एक्सीडेन्टल केसेस में उपचार के लिए क्या कोई पृथक से राशि प्रदान कि गई है, हाँ या नहीं, यदि हाँ, तो राशि के व्यय संबंधी विगत एक वर्ष का विवरण उपलब्ध करावें। (ड.) जिला चिकित्सालय बड़वानी में गंभीर ऑपरेशन एवं एक्सीडेन्टल केसेस में मरीज के उपचार एवं ऑपरेशन के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है और क्या-क्‍या नहीं है, बीमारीवार बताएं एवं जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके लिए विभाग क्या कार्यवाही करेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजनान्तर्गत सम्बद्ध शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों की  सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) आयुष्मान भारत ''निरामयम'' मध्यप्रदेश योजनान्तर्गत चिकित्सालयों को विभिन्न विषय विशेषज्ञताओं के अन्तर्गत नियमानुसार सम्बद्ध किया जाता है। उक्त विषय विशेषज्ञताओं के अन्तर्गत उपलब्ध पैकेजेस के माध्यम से भर्ती मरीजों का उपचार योजनान्तर्गत किया जाता है। सम्बद्ध चिकित्सालयों की सूची विषय विशेषज्ञता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजनान्तर्गत भर्ती मरीजों के उपचार (दवाईयां, जांचें, कन्ज्यूमेवल्स इत्यादि) पर होने वाले व्यय का भुगतान नियत पैकेज राशि अनुसार सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों के खाते में ऑनलाईन किया जाता है। योजनान्तर्गत मरीजों के खाते में राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। (घ) आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के गंभीर ऑपरेशन एवं एक्सीडेन्टल केसेस के उपचार हेतु सम्बद्ध चिकित्सालय उपलब्ध पैकेज का उपयोग कर नियत पैकेज राशि अनुसार भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय चिकित्सालयों को गंभीर ऑपरेशन एवं एक्सीडेन्टल केसेस के उपचार लिये कोई पृथक से राशि प्रदान नहीं की जाती है। (ड.) 1. जिला चिकित्सालय बड़वानी में गंभीर ऑपरेशन से संबंधित उपचार हेतु मुख्य ऑपरेशन थियेटर में पिडियाट्रीक, सर्किट बीथिग बेग, हाईड्रोलिक टेबल मल्टी पारामानिटर की कमी है तथा शेष सुविधायें उपलब्ध है। 2.जिला चिकित्सालय बड़वानी में एक्सीडेन्ट की स्थिति में मरीजों के हड्डी से संबंधित ऑपरेशन हेतु हड्डी विभाग के ऑपरेशन थियेटर में इम्प्लान्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा शेष सुविधायें उपलब्ध है। 3.जिला चिकित्सालय बड़वानी में बिन्दु क्रमांक 12 के अतिक्ति ब्लड बैंक विशेषज्ञ ऑनकॉल उपलब्ध रहते हैं एवं 108 एम्बूलेंस की सेवायें निःशुल्क उपलब्ध हैं परन्तु सीटी स्कैन एवं एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो सुविधाएं नहीं है उन्‍हें यथासंभव शीघ्र उपलब्‍ध कराया जावेगा।

कोविड-19 महामारी में नियुक्त कर्मचारि‍यों को बिना सूचना के सेवा समाप्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 3207 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण विभाग में/जिले में नर्सिंग स्टॉफ, सपोर्ट स्टॉफ एवं अन्य स्टॉफ की भर्ती अस्थाई मानदेय के आधार पर की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या बिना कोई पूर्व सूचना के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई? क्या इन कर्मचारियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना कोविड-19 महामारी में काम किया तो क्या विभाग का यह दायित्व नहीं था कि इन कर्मचारियों को एक माह पूर्व नोटिस दिया जावें ताकि वे अपने रोजगार की व्यवस्था कर सकें। (ग) क्या इन कर्मचारियों ने कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में कार्य किया? यदि हाँ, तो क्या इन कर्मचारियों को कोरोना टीका लगाया गया? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या विभाग में इनके निरंतर सेवाएं बने रहने की व्यवस्था की जा सकती है? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहींसमस्त जिला कलेक्टरों को कोविड-19  महामारी की रोकथाम हेतु पत्र क्रमांक/आई.डी.एस.पी/ 2020/288 दिनांक 25.03.2020 द्वारा आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। उक्त पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि यह सेवाएं एक निश्चित समयावधि 03  माह के लिए ली जा रही है जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा। इस आशय से संबंधित जिलों में अस्थाई मानव संसाधन को पूर्व से ही नियुक्ति के समय अवगत कराया गया था। (ग) जी हाँ, भारत सरकार द्वारा प्रदाय गाइड लाइन अनुसार समस्त शासकीय एवं अशासकीय हेल्थ वर्करों को भारत सरकार के पोर्टल पर जो पंजीकृत थे उन्हें कोविड-19 वैक्सीन का टीका संस्थाओं में उपस्थित होने पर निःशुल्क दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। विभाग के पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/288 भोपाल दिनांक 25.03.2020  के अनुसार यह सेवाएं निश्चित समयावधि 03  माह के लिए ली जा रही है जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा। अतः नियमतीकरण तथा संविदा पर रखने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री उद्यमी योजनाएं

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

32. ( क्र. 3271 ) श्री पी.सी. शर्मा, श्री संजय उइके, श्री कुणाल चौधरी : क्या सूक्ष्‍म,लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार द्वारा मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना और मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना बंद कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से ये योजनाएं बंद की गई हैं? (ख) इन योजनाओं में कितने उद्यमियों ने कर्ज लिया था तथा योजनाओं को बंद करने के बाद कितने युवा उद्यमियों की कितनी राशि की सब्सिडी रोक दी गई है? (ग) सरकार द्वारा सब्सिडी रोकने के कारण कितने उद्यमी बैंकों द्वारा डिफाल्‍टर हो चुके हैं? (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कर्ज लेकर रोजगार करने वाले उद्यमियों के रोजगार बंद होने और उनके डिफाल्‍टर होने के लिए कौन उत्‍तरदायी है?

सूक्ष्‍म,लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। दिनांक 18/12/2020 पश्‍चात ऋण वितरण की कार्यवाही स्‍थगित की गई है। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में इन योजनाओं का संचालन नहीं किया गया, इसलिये इस वर्ष आवेदन लेकर किसी भी उद्यमियों को कोई कर्ज नहीं दिया गया था। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी युवा उद्यमी की सब्सिडी राशि रोके जाने के आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना महामारी के लिये  केन्‍द्र से प्राप्‍त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 3276 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी से निपटने के लिए 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश सरकार को केन्‍द्र सरकार से अलग-अलग तारीखों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? (ख) 31 जनवरी 2021 तक उपरोक्‍त में से किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है? (ग) क्‍या सरकार ने कोरोना के लिए लगाए जाने वाले वैक्‍सीन के दो डोज के लिए कोई शुल्‍क निर्धारित किया है यदि हाँ, तो वह कितना है? (घ) क्‍या सरकार सभी प्रदेश वासियों को कोरोना के लिए लगाए जाने वाले वैक्‍सीन के दो डोज नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराने पर विचार करेगी? (ड.) भोपाल स्थित पीपुल्‍स मेडिकल कॉलेज में को-वैक्‍सीन के थर्ड फेस ट्रायल के अंतर्गत कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई? (च) क्‍या यह शिकायत‍ मि‍ली है इन लोगों को यह नहीं बताया गया है कि उन पर को-वैक्‍सीन का ट्रायल किया जा रहा है न ही उन्‍हें नियमानुसार डायरी दी गई और न ही हेल्‍थ फालोअप किया गया? (छ) क्‍या यह सच है कि को-वैक्‍सीन के थर्ड फेस ट्रायल में शामिल दीपक मरावी की मृत्‍यु पीपुलस मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के कारण हुई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''''अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) वर्तमान में प्रदेश के समस्त हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंट लाईन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन के दो डोज निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आगामी कार्यवाही भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जावेगी। (ड.) भोपाल स्थिति पीपुल्स ऑफ मेडिकल साईंस एण्ड रिसर्च सेंटर             को-वैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल के अन्तर्गत कुल 1724 व्यक्तियों को प्रथम डोज एवं 1422 व्यक्तियों को वैक्सीन की द्वितीय डोज लगाई गई। (च) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (छ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "तेरह"

चौरई विधानसभा में प्रोटोकाल उल्‍लंघन

[सामान्य प्रशासन]

34. ( क्र. 3297 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या चौरई विधानसभा के कार्यक्रमों में प्रश्‍नकर्ता व क्षेत्रीय सांसद को आमंत्रित न कर प्रोटोकाल का उल्‍लंघन किया जा रहा है, क्‍यों? (ख) दि.01.06.2020 से 06.05.2021 तक चौरई विधानसभा में हुए समस्‍त भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रमों के आमंत्रण पत्र की प्रमाणित प्रति देवें। इसी तरह समस्‍त शिलालेखों की फोटो भी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या कारण है कि इनमें प्रोटोकाल का उल्‍लंघन किया गया? ऐसा करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि शासन ने उन पर अब तक क्‍या कार्यवाही की? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो प्रकरणवार कब तक की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अनुभाग चौरई में प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन नहीं किया गया है। (ख) अनुभाग चौरई में दिनांक 01.06.2020 से 06.05.2021 तक किसी विभाग द्वारा भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल इंदौर एवं उज्‍जैन मे कोविड मरीजों का इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 3303 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल, इंदौर एवं उज्‍जैन के कितने निजी अस्‍पतालों/मेडिकल कालेजों को कितनी राशि कितने कोविड मरीजों के उपचार हेतु शासन द्वारा दी गई? दि.01.04.2020 से दि.06.02.2021 के संदर्भ में माहवार देवें। (ख) निजी अस्‍पताल/मेडिकल कालेज नाम, मरीज संख्‍या, शासन द्वारा दी गई राशि सहित माहवार प्रश्‍नांश (क) अनुसार देवें। (ग) भोपाल, इंदौर, उज्‍जैन के निजी अस्‍पतालों/मेडिकल कालेजों द्वारा प्राइवेट तौर पर भर्ती मरीजों से कोविड उपचार हेतु कितनी राशि वसूली गई? अस्‍पताल/मेडिकल कालेज नाम, मरीज नाम, राशि सहित दि.01.04.2020 से 06.02.2021 के संदर्भ में माहवार बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार निजी अस्‍पताल/मेडिकल कालेज द्वारा प्राइवेट मरीज के कोविड उपचार की कितनी राशि शासन ने निर्धारित की अस्‍पताल/मेडिकल कालेज इस आदेश की छायाप्रति देवें। विभाग के जो अधिकारी इसके निगरानीकर्ता थे। उनके नाम, पदनाम देकर बतावें कि उन्‍होंने कब-कब इक अस्‍पतालों का निरीक्षण किया? तीनों नगरों के विषय में पृथक-पृथक बतावें। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण भी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन के अनुबंधित 6 निजी अस्पताल/मेडिकल कालेजों को माहवार प्रदाय राशि एवं कोविड मरीजों का विवरण  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) निजी अस्पताल/मेडिकल कालेज नाम, मरीज संख्या, राशि सहित माहवार जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी नहीं किसी प्रकार की राशि वसूली नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नही। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार निजी अस्पताल/मेडिकल कालेज द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के कोविड उपचार की कितनी राशि शासन ने निर्धारित की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  '''' अनुसार है  एवं आदेश की छायाप्रति  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्‍थ्‍य अधिकारी भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन द्वारा प्राप्त निरीक्षण कर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम तथा विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

सतनगरी जामवंत गुफा एवं तुरनाल पाँच लड्डू में यात्री सुविधा

[पर्यटन]

36. ( क्र. 3313 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खातेगांव तह‍सील के अंतर्गत सतनगरी में स्थित जामवंत की अति प्राचीन गुफा किवंदंती अनुसार रामायण कालीन जामवंत गुफा कहा जाता है एवं नर्मदा किनारे ग्राम तुरनाल में भगवान परशुराम द्वारा अपनी माँ रेणुका के पिण्‍डदान स्‍थल पाँच लड्डू के इन दोनों स्‍थानों का पर्यटन एवं धार्मिक महत्‍व का स्‍थान माना गया है। (ख) क्‍या इन दोनों स्‍थानों पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्‍या में श्रद्धालु धार्मिक, पूजन एवं दर्शन के लिये आते हैं लेकिन इन स्‍थानों पर वर्तमान में किसी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों एवं पर्यटकों को विभाग के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। (ग) क्‍या विभाग के पास इन दोनों स्‍थानों के विकसित करने की कोई योजना बनाई गई है यदि हाँ, तो क्‍या यहां पर शेड, चबूतरा, कक्ष, पेयजल, प्रसाधन आदि निर्मित किये जाने की संभावना है। (घ) क्‍या भविष्‍य में म.प्र. पर्यटन के मानचित्र में इन दोनों स्‍थानों को भी शामिल किये जाने की संभावना है।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पर्यटन मानचित्र में किसी स्‍थान को जोड़े जाने की वर्तमान में कोई नीति प्रचलन में नहीं है।

पेयजल संकटग्रस्‍त गांवों में नवीन बोरवेल का खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. ( क्र. 3314 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 30 गांवों में/बसाहटों में पेयजल का गंभीर संकट उत्‍पन्‍न हो गया है ग्राम नवलगांव खैरी, मुहाड़ा, सातल, बरखेडी, नंदाखेड़ा, महुडि़या, दिपगांव, टन्‍था गौलपुरा, गढ़वाय, कुमनगांव, नांदौन, सिया, कुसमानिया, जामुनिया, आमला, कालीबाई, माथनी, देवसिराल्‍या, सुलगांव, बहिरावद, ननासा, सुरानी, खारपा, कतलाय, डाबरी, विक्रमपुर, मवासा, डिडाली, सुकरास, उमेड़ा, पलासी, खातामऊ आदि गांवों में भूजल स्‍तर काफी नीचे चले जाने के कारण आम जनता परेशान है। (ख) क्‍या विभाग इन गांवों में ट्यूबवेल खनन अथवा सिंगल फेस मोटर पंप के माध्‍यम से पेयजल संकट के समाधान की किसी कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। (ग) यदि हाँ, तो क्‍या माह मार्च तक इन गांवों में भूजल की स्थिति का सर्वे करवाकर नवीन नलकूप खनन करवा दिया जावेगा।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, प्रश्न में उल्लेखित ग्रामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (ग) पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों/बसाहटों में आवश्यकतानुसार विभागीय मापदण्डानुसार नवीन नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना का कार्य किया जाता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

शासकीय अस्पतालों में निजी कंपनियों को सी.टी. स्केन जाँच पर भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 3318 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर सहित प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में प्रायवेट कंपनियों द्वारा सी.टी. स्केन जाँच की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो बी पी एल एवं आयुष्मान कार्डधारकों की सी.टी. स्केंन जाँच पर कितनी राशि कंपनियों को भुगतान की गई है? कम्पनीवार गत 3 वर्षों की जानकारी देवें? (ग) क्या शासन स्वयं की विभागीय मशीनें उपलब्ध कराने हेतु विचार करेगा? (घ) यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के चिन्हित चिकित्सालयों में पी.पी.पी.मोड/आउटसोर्स मोड पर सी.टी.स्केन जाँच की जा रही है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) शासन पीपीपी मोड पर सी.टी.स्केन जाँच सेवा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रशिक्षणों में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 3328 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में कोराना संक्रमण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उज्जैन संभाग के किन-किन जिलों में गैर संचारी रोग एवं आशा मॉडयूल छः एवं सात के संबंध में आवासीय प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में आयोजित प्रशिक्षणों में क्या आशा सहयोगिनियों के द्वारा ही प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है या ऐसे आऊट सोर्स/गैर सरकारी संस्था के प्रशिक्षणार्थी जिन्होनें विभागीय तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, के द्वारा भी मास्टर ट्रेनर के रुप में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नाधीन अवधि में नीमच जिले में किस-किस दिनाकों में आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं तथा क्या आऊट सोर्स/गैर सरकारी संस्था के प्रशिक्षणार्थी जो कि, मास्टर ट्रेनर हैं उनसे प्रशिक्षण न कराया जाकर आशा सहयोगिनियों से ही मास्टर ट्रेनर के रुप में कार्य कराया गया है। आऊट सोर्स/गैर सरकारी संस्था के प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर से प्रत्येक आवासीय प्रशिक्षण में कार्य न लिये जाने के क्या कारण है। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में आयोजित आवासीय प्रशिक्षणों के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, तो निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या वैधानिक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उज्जैन संभाग के चार जिलों देवास, नीमच, शाजापुर एवं रतलाम में आशा मॉड्यूल 6-7 एवं देवास, नीमच, रतलाम में गैर संचारी रोगों के प्रशिक्षण किये गये। (ख) राज्य द्वारा जिलों के लिए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है, ये प्रशिक्षक स्नातकोत्तर आशा सहयोगी एवं अन्य व्यक्ति दोनों हो सकते है। आशा प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच में तीन प्रशिक्षक होते है जिनमें गैरसंचारी रोगों के प्रशिक्षण में दो महिला प्रशिक्षक होना अनिवार्य है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट  अनुसार है। जी नहीं, आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार जिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी पत्र जारी कर पुनरावृत्ति न किये जाने के निर्देश दिये गये।

परिशिष्ट - "सोलह"

रोगी कल्याण समिति की बैठकों मे आय-व्‍यय का ब्‍यौरा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 3360 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब रोगी कल्याण समिति की बैठकें किन-किन कर्मचारियों, अधिकारियों/डॉक्टरों की तथा           किन-किन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है क्या बैठकें निर्धारित समय के अनुसार की गई है यदि हाँ, तो बैठकों की तारीखें दें? निर्धारित समय पर बैठक न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी दौषी है क्या दोषियो के प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें? (ख) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में रोगी कल्याण समिति को किन-किन माध्यमों से कितनी-कितनी आय हुई है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की गई है? व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा वित्तीय वर्षवार दें? (ग) क्या व्यय की गई राशि भण्डार क्रय नियम/म.प्र. वित सहिता के अंतर्गत निहित किये गये प्रावधानों के अंतर्गत की गई है? यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा दे? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि में भुगतान किये गये वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय या अन्य विवरण तथा ली गई स्वीकृति का विवरण उपलब्ध कराये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति भितरवार में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी। निर्धारित समयावधि में रोगी कल्याण समिति का प्रभार दिनांक 31/03/2018 से 29/09/2020 तक श्री जयंत यादव (बी.सी.एम.) एवं दिनांक 29/09/2020 से प्रश्न दिनांक तक श्री पंकज चौहान (मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक कोविड-19 महामारी होने के कारण बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका दिनांक 01 अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक बैठक आयोजित न करने के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जी हाँ। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) रोगी कल्याण समिति भितरवार में 01/04/2018 से प्रश्न दिनांक तक आय-व्यय का वर्षवार पत्रक की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ, रोगी कल्याण समिति भितरवार द्वारा समस्त व्यय भण्डार क्रय नियमानुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश '''' में उल्लेखित अवधि में व्यय किए गऐ वेतन भुगतान परिश्रमिक मानदेय का वित्तीय वर्षवार प्रश्नांश '''' की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है एवं समस्त भुगतान में माननीय विधायक महोदय से कार्य उत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई है  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 3361 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्‍वालियर जिले में कितना-कितना वित्तीय आवंटन किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुआ था, प्राप्त आवंटन का कितना-कितना उपयोग किस-किस कार्य में किया गया, ग्वालियर जिले का वित्‍तीय वर्षवार पूरा विवरण दें। (ख) ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त वित्तीय आवंटन से क्या-क्या नवीन निर्माण, रेनोवेशन एण्ड मेन्टीनेन्स या अन्य कार्य किस-किस स्थान पर किस-किस निर्माण एजेन्‍सी से कितनी-कितनी लागत से किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के सुपरवीजन में कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं उन कार्यों की प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है। (ग) नेशनल हेल्थ मिशन ग्वालियर जिले में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में पदस्थ है। उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय बताएं। ऐसे कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी हैं जो अन्य विभागों से डेप्‍यूटेश्‍न पर हैं उनका नाम, मूल विभाग का नाम एवं पद एवं वर्तमान पद, तथा डेप्‍यूटेश्‍न पर किस दिनांक से हैं पूर्ण विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में ग्वालियर जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आंवटन एवं व्यय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में वित्तीय आंवटन, व्यय, कार्यों के नाम एवं कार्यरत अमले की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।                            (ग) ग्वालियर जिले में नेशनल हेल्थ मिशन में निर्माण कार्यों के अंतर्गत पदस्‍थ कर्मचारी/अधिकारी की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

खाद्य एवं पेय पदार्थों के प्रकरणों में कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 3365 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट, नकली व मिलावटी घी, खाद्य तेल, मसाले एवं एक्सपायरी डेट की खाद्य एवं पेय वस्तुओं की तारीख बदलकर विक्रय करने व बनाने के स्थानों पर कब-कब कहां-कहां पर डाले गये? किन-किन मामलों में आरोपियों के विरूद्ध FIR दर्ज कर रासुका की कार्यवाही की गई हैं? विषयांकित समयावधि की जानकारी देवें (ख) प्रश्नांश (क) में कब से कौन-कौन पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कहां-कहां से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का मिलावटी/नकली घी, तेल, मावा, पनीर दुग्ध पदार्थ, एक्सपायरी डेट की खाद्य एवं पेय वस्तुओं को जब्त किया हैं? इनमें से कितने मामलों के आरोपियों के विरूद्ध कब-कब FIR दर्ज कराई गई हैं? मिलावट के कितने प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही हेतु न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं? विषयांकित समयावधि की पृथक-पृथक जानकारी देवें (ग) क्‍या जबलपुर जिले में वर्षों से पदस्थ कुछ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के गठजोड़ एवं वर्चस्व के संरक्षण में नकली, मिलावटी व मिथ्याछाप खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माण/विक्रय का धंधा पनप रहा हैं? यदि हाँ, तो इनका अभी तक अन्यत्र स्थानांतरण क्यों नहीं किया हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) नहीं, मिलावटकर्ताओं पर लगातार कार्यवाही जारी है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मकरोनिया का भवन निर्माण ‍

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. ( क्र. 3395 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले की शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मकरोनिया भवन की स्‍वीकृत कब प्रदान की गई थी? लागत सहित जानकारी देवें। (ख) भवन निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा कब अनुबंध किया गया? कब तक पूर्ण करना था? प्रश्‍न दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है? कितना शेष है? (ग) वर्तमान में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के निर्माणाधीन भवन के निर्माण संबंधी कार्य एजेंसी को देय भुगतान, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तथा भवन निर्माण कार्य में उपयोग किये जा रहे रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया एवं कार्य की गुणवत्‍ता की जाँच किन-किन लैबों से कब-कब की गई?            (घ) यदि कार्य एजेंसी ने कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो विभाग द्वारा इस संबंध में कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है, तो कार्य एजेंसी के विरूद्ध विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 13.06.2018, लागत राशि रूपये 4,42,82,781/- (ख) दिनांक 01.10.2018, अनुबंध अनुसार 18 माह, चिकित्सालय के मुख्य भवन की छत ढ़लाई का कार्य प्रगतिरत एवं आवासीय भवनों का कार्य फिनिशिंग स्तर पर, शेष कार्य प्रगतिरत। (ग) चार चलित देयकों से अभी तक कुल राशि रूपये 2,11,21,727/- का भुगतान किया गया। भवन निर्माण कार्य में रेत, गिट्टी सीमेंट, सरिया की परीक्षण रिपोर्ट की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। समय-समय पर इंजीनियरों द्वारा स्थल पर निरीक्षण किया जाता है। (घ) निर्माण एजेंसी को 18 माह व्यतीत होने के उपरांत स्थानीय बाधाओं जैसे हाइटेंशन लाइन हटवाना, अतिक्रमण हटवाना, निर्माण स्थल से वृक्ष कटवाना इत्यादि के कारण अनुबंध अनुसार दण्ड के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये दिनांक 31.03.2021 तक समयावृद्धि दी गई है। सक्षम अधिकारी द्वारा दण्ड आदि के संबंध में कार्योपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रा‍थमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र से सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 3396 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन हेतु शासन की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग स्‍तर से इस विषय के कोई प्रस्‍ताव/कार्यवाही की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो सागर जिले में ऐसे कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है जिनका उन्‍नयन सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में किया जाना प्रस्‍तावित है? (घ) क्‍या प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कर्रापुर, परसोरिया, सानौधा, नरयावली, जरूआखेड़ा, केन्‍द्रों का शासकीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन हेतु कोई प्रस्‍ताव शासन स्‍तर से तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का उन्‍नयन कब तक किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जिला सागर के विकासखण्ड सागर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना काल में बाटे गये लड्डू की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

45. ( क्र. 3400 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जबलपुर संभाग अन्‍तर्गत जिलों में महिला बाल विकास में कोरोना काल में बच्‍चों को दिए जाने वाले लड्डू, सत्‍तू, खाद्यान आदि से किन-किन जिलों को कितना-कितना आवंटन दिया गया है? आवंटन के अनुसार किन-किन जिलों में कितने-कितने बच्‍चों को लाभान्वित किया गया है?                  (ख) जिलेवार व संपूर्ण आवंटन की जानकारी उपलब्‍ध करवायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

जिला आबकारी अधिकारी पर हुई कार्यवाही की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

46. ( क्र. 3401 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के द्वारा क्रमांक/आब./शिकायत/2020/क्‍यू अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 से जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर को सौंपे पत्र में स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया, है कि 10.01.2020 को दो वाहनों को मदिरा परिवहन करने पर रोका गया एवं मदिरा के संबंध में दस्‍तावेज मांगे जाने पर दस्‍तावेज स्‍पॉट (स्‍थल पर प्रस्‍तुत नहीं किये गये? एक वाहन पर अपराध क्रमांक 410/11.01.2020 कायम किया गया? दूसरे वाहन क्रमांक एम.एच. 18 बी.ए. 0498 का परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 11.01.2020 को दिया गया है? इसी पत्र में क्‍या जाँच कर लिखा है कि अभिलेखों से स्‍पष्‍ट है कि टी.पी. क्रमांक 05, 11.01.2020 को बनाई गई है और चालान बाद में जमा किया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित टी.पी. क्रमांक 05 का चालान किस दिनांक को, किस बैंक में (या किस कार्यालय में) कितनी राशि का, किसके द्वारा जमा किया गया? (ग) उपायक्‍त आबकारी संभागीय उड़नदस्‍ता संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/आवब./शिका./2020/1332 इंदौर दिनांक 31.03.2020 से आबकारी आयुक्‍त म.प्र.ग्‍वालियर को जो पत्र एवं जाँच प्रतिवेदन भेजा था उस पर प्रश्‍नतिथि तक कब-कब व क्‍या-क्‍या कार्यवाही किन-किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से आयुक्‍त आबकारी ग्‍वालियर/प्रमुख सचि‍व वाणिज्‍यकर के कार्यालय से की गई? (घ) प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त तात्‍कालीन जिला आबकारी किस पद पर कब से कहां पर पदस्‍थ हैं? प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण पर शासन ने उन पर प्रश्‍नतिथि तक क्‍या कार्यवाही की का बिन्‍दुवार विवरण दें? अगर नहीं की है तो क्‍यों? कारण दें? नियमों का उल्‍लेख करें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इंदौर के पत्र क्रमांक/आब/वि.स./2021/892 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इंदौर के पत्र क्रमांक 1332/31.03.2020 से तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के जाँच प्रतिवेदन क्रमांक/आब./शिका/2020/375 दिनांक 21.03.2020 एवं संलग्न प्रश्नांश '''' में उल्लेखित सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./शिका/2020/क्यू. अलीराजपुर दिनांक 20.03.2020 को आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित किया गया था जिसमें तत्कालीन प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन दिनांक 20.03.2020 में यह उल्लेख किया है कि ''आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 10.01.2020 एवं दिनांक 11.01.2020 की दरम्यानी रात्रि में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 एच 0388 एवं वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 बी.ए. 0498 के परिवहन दस्तावेज साथ में न होने पर निरूद्ध किया गया एवं वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 46 एच 0388 में भरी 900 पेटी बीयर के परिवहन संबंधी वैधानिक दस्तावेज न होने से प्रकरण क्रमांक 410/11.01.2020 कायम किया गया''। वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 18 बी.ए. 0498 के संबंध में प्रयुक्त परिवहन पारपत्र के संबंध में उक्त प्रतिवेदन में यह लेख किया गया है कि ''परिवहन पास क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 भी प्रस्तुत किया गया जिसे एवं उसमें प्रयुक्त चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 परिवहन शुल्क रूपये 1,00,000/-का सुक्ष्मता से परिशीलन किया गया। जिसमें पाया कि टी.पी. क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 को जिला कार्यालय से जारी किया गया था उक्त टी.पी. विदेशी मदिरा दुकान जोबट से विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु 1400 पेटी स्प्रिट 9450 प्रू.ली. जारी की गई थी। जिसके पृष्ठ भाग पर स्थान विदेशी मदिरा दुकान जोबट जारी करने की तारीख 10.01.2020 एवं जारी करने का समय 08.30 पी.एम. को विदेशी मदिरा दुकान चांदपुर हेतु रवाना किया। ''उक्त चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 जयविंदर सिंह भाटिया विदेशी मदिरा जोबट के द्वारा राशि 100,000/- रूपये का दिनांक 10.01.2020 को 23:59:41 को अर्थात (रात्रि 11:59:41) बजे ऑनलाईन जमा किया गया था। ''अतः अभिलेखों से स्पष्ट है कि टी.पी. क्रमांक 05 दिनांक 10.01.2020 बनाई गई है एवं चालान बाद में जमा किया गया है। (ख) टी.पी. क्रमांक 05 का चालान क्रमांक 00398162 दिनांक 10.01.2020 जयविंदर सिंह भाटिया विदेशी मदिरा जोबट के द्वारा राशि 1,00,000/- रूपये का दिनांक 10.01.2020 को 23:59:41 को अर्थात (रात्रि 11:59:41) बजे ऑनलाईन जमा किया गया था। (ग) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/1332 इंदौर दिनांक 31.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/2/अ/शिका./86/2020/1281 दिनांक 24.11.2020