मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
अगस्त, 2021
सत्र
सोमवार, दिनांक 09 अगस्त, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
संविदा
कर्मचारयों
का
नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 177 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विभाग अन्तर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा कब तक प्रदाय किया जायेगा? क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु घोषणा पत्र में वर्णन किया गया था? (ख) यदि हॉ, तो उक्त घोषणा पर शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी? क्या पंचायत सचिवों को छठवां वेतनमान एवं अंशदायी पेंशन का लाभ प्रदाय किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में भुगतान किया जा रहा है तथा भुगतान प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पंचायत सचिवों को छठवां वेतनमान एवं अंशदायी पेंशन का लाभ प्रदाय किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा किए जाने संबंधी कोई नियम/निर्देश नहीं हैं। प्रश्न का शेष भाग विभाग से संबंधित नहीं है। (ख) प्रदेश के समस्त जिलों के 21226 ग्राम पंचायत सचिवों को म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 02-09/2013/22/पंचा.-1/6477 दिनांक 11/05/2018 से छठवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है तथा विभाग के पत्र क्र./एफ 2/7/2013/22/पं.-1 दिनांक 20/07/2013 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। (ग) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अपात्रों को शासकीय आवास का आवंटन
[गृह]
2. ( *क्र. 193 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अता.प्र.क्र. 536, दिनांक 17 मार्च, 2020 के अनुसार आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आई श्रेणी के आवास आवंटन की पात्रता का उल्लेख है? यदि हां, तो उज्जैन शहर में अता.प्र.क्र.171, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''पचास'' के एलआईजी के लिए अपात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एलआईजी श्रेणी के आवास आवंटन करने का क्या कारण है? (ख) क्या प्रश्नांक (क) अनुसार अता.प्र.क्र. 536, दिनांक 17 मार्च, 2020 के (ग) अनुसार उत्तर में भी यह स्वीकारा है कि प्रदेश संभाग एवं जिला पैलेस पर सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आई टाईप आवास के आवंटन के लिए पात्र हैं? शासन के आदेशों की अवहेलना किस अधिकारी द्वारा की गई? उसका नाम पद बतावें। ऐसे अधिकारी पर कब और क्या कार्यवाही की जावेगी? साथ ही क्या भविष्य के लिए अन्य अधिकारियों को नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करने की चेतावनी दी जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांक (क) व (ख) के अपात्रों को आवंटित एलआईजी आवासों का आवंटन शीघ्र निरस्त किया जाएगा और इन्हें नियमानुसार ईडब्ल्यूएस (आई)टाईप के आवास ही आवंटित किये जावेंगे?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अनुदान आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
3. ( *क्र. 166 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में कितने कृषकों को किन-किन अनुदान आधारित योजनाओं का लाभ दिया गया? वर्षवार, तहसीलवार, कृषक के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) आगामी वर्षों में किसानों को लाभान्वित किये जाने की विभाग की क्या योजना है एवं योजनाओं का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, के संबंध में योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के क्रम में अनुदान आधारित स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान में कृषक की भूमि पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, की जानकारी भी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्न क्रमांक 5080, दिनांक 25.03.2021 के संदर्भ में अनुदान के संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? नहीं तो क्यों?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हॉ, क्रियान्वयन हो रहा है। (घ) प्रश्न क्रमांक 5080, दिनांक 25.03.2021 के सन्दर्भ में कृषकों की भूमि पर संरचना न पाये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया है।
कोरोना में मृत्यु उपरांत अस्पताल में जेवर चोरी की जांच
[गृह]
4. ( *क्र. 210 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल शहर में कोराना में मृत्यु उपरांत अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत शरीर से जेवर चोरी का प्रकरण किसी थाने में पंजीबद्ध किया गया है? (ख) यदि हां, तो भोपाल स्थित किस-किस अस्पताल के विरूद्ध कब-कब तथा कौन-कौन सी धारा अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अस्पताल प्रबंधनों द्वारा ऐसे अनैतिक तथा अमानवीय कृत्यों के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन क्या कार्यवाही करेगा?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) भोपाल शहर में कोरोना से मृत्यु उपरांत अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृत शरीर से जेवर चोरी करने के संबंध में किसी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्न का उत्तर प्रश्नांश (क) में समाहित है।
भिण्ड जिलांतर्गत सुदूर सम्पर्क मार्ग निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 56 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत भिण्ड जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों में सुदूर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य किए गए हैं? उक्त निर्माण कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में कितनी-कितनी लागत से कराये गए हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सुदूर सम्पर्क मार्ग निर्माण गांव से गांव तक जोड़ने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों का उपयंत्रियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार किए हैं? यदि हां, तो बताएं? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें सुदूर सम्पर्क मार्ग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो दोषी किस-किस अधिकारी/कर्मचारी पर कोई कार्यवाही की गई? (ग) कितने निर्माण कार्य पूर्ण/कितने अपूर्ण हैं? सम्पूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में मनरेगा योजना अंतर्गत भिण्ड जिले में ग्राम से ग्राम जोड़ने के लिये स्वीकृत 270 सुदूर संपर्क ग्रेवल सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉं। जी हॉं। उत्तरांश 'क' अनुसार प्रश्नाधीन सुदूर सड़कों में शिकायतें संज्ञान में नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार सुदूर सड़कों के 55 पूर्ण व 215 कार्य अपूर्ण हैं। कार्यवार विवरण उतरांश 'क' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
वरीयता क्रम अनुसार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 400 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत सीधी द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 कम पी.डी.ए. ऑपरेटर पर चयन हेतु विज्ञापन क्र. 6267/स्था./जि.प./2013, दिनांक 22.08.2013 निकालकर वर्ष 11.10.2015 में चयन परीक्षा आयोजित की गई थी? (ख) यदि हां, तो चयन परीक्षा में चयनित/उत्तीर्ण (हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग) अभ्यर्थी की मेरिट सूची में कुल कितने अभ्यर्थियों का नाम था? अनारक्षित संवर्ग की मेरिट सूची दें। (ग) क्या मैरिट सूची में सरल क्र. 3 पर चयनित श्री मनीष कुमार सिंह तिवारी पिता श्री श्रवण कुमार सिंह तिवारी थे तथा सरल क्र. 4 पर श्री मदन सिंह चौहान पिता श्री चन्द्रवली सिंह चौहान थे? (घ) यदि हां, तो जारी नियुक्ति में मेरिट क्र. 3 पर चयनित श्री मनीष कुमार तिवारी को नियुक्ति न देकर मेरिट सूची के निचले/फैल क्र. 4 पर श्री मदन सिंह चौहान को नियम विरूद्ध नियुक्ति क्यों दी गई? (ड.) प्रश्न क्र. 5 में मेरिट सूची में चयनित वरीयता क्रम में उच्च अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार सिंह तिवारी के संवैधानिक समान अवसर का हनन कर नियम विरूद्ध वरीयता क्रम के निचले/फैल श्री मदन सिंह चौहान को अनुचित लाभ देने के जिम्मेदार प्रशासकीय नियुक्तकर्ता के विरूद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (च) क्या चयन परीक्षा में वरिष्ठ मेरिट स्थान पाने वाले अभ्यर्थी श्री मनीष कुमार सिंह तिवारी को न्याय प्रदान किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हॉं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हॉं। (घ) जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनीष कुमार सिंह तिवारी दिनांक 16.10.2015 को अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित होने के कारण सरल क्रमांक 4 में श्री मदन सिंह चौहान को नियुक्ति प्रदान की गई। (ड.) एवं (च) प्रश्नांश (घ) के उत्तरांश के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बड़वानी जिलांतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति
[गृह]
7. ( *क्र. 85 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिलान्तर्गत पुलिसकर्मी के कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? थानावार पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों पर पदपूर्ति हेतु शासन की क्या नीति है? क्या विधान सभा क्षेत्र सेंधवा अन्तर्गत रिक्त पदों पर पदपूर्ति की जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही होगी? (ग) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा अन्तर्गत यातायात पुलिस की क्या व्यवस्था है? विवरण देवें। (घ) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में यातायात पुलिस की समुचित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कोई व्यवस्था की जाएगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) बड़वानी जिले के अन्तर्गत पुलिसकर्मी के स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। बड़वानी अंतर्गत थानेवार स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख)विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण के माध्यम से की जाती है। विधान सभा क्षेत्र सेंधवा अन्तर्गत थाने/चौकियों के स्वीकृत,उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पी.आर.72 के अन्तर्गत उच्चतर प्रभार दिया जाकर एवं स्थानांतरण के माध्यम से की जायेगी, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। (ग) विधान सभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत आने वाले थानों/चौकियों एवं यातायात थाने के उपलब्ध बल के द्वारा यातायात व्यवस्था का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष अवसरों में समय समय पर जिला एवं जोन मुख्यालय से प्राप्त अतिरिक्त बल से यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के अनुसार।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
8. ( *क्र. 364 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा विगत 15 वर्षों से आज दिनांक 2021 तक कृषि क्षेत्र में कितनी ऋण माफी योजना लागू की गई है? प्रत्येक योजना किस वर्ष में लागू हुई एवं कितने समय तक लागू रही? योजना के नाम एवं वर्ष सहित उल्लेख करें। (ख) उक्त योजनाओं में शासन द्वारा कितना बजट, किस-किस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया? (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना शासन द्वारा किस दिनांक को लागू की गई एवं वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में उक्त योजना से कितने कृषकों का ऋण माफ हुआ व शासन द्वारा कितना बजट आवंटन स्वीकृत कराया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को अमोनियम नाइट्रेट का प्रदाय
[गृह]
9. ( *क्र. 140 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में कहां कहां पर विस्फोटक पदार्थ की मैगजीन चालू है? सूची उपलब्ध कराएं। प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त विस्फोटक पदार्थ की मैगजीन रखे जाने हेतु भंडारण गृह बने हुए हैं? यदि हां, तो उक्त भंडारण गृह कहां-कहां एवं कितनी क्षमता के बने हुए हैं? (ख) उक्त भंडारण गृह में विस्फोटक पदार्थ रखने हेतु किस किस के नाम से लाइसेंस जारी किए गए हैं? लाइसेंस आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट किसानों को शासन द्वारा प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो छतरपुर जिले में वर्ष 2018 से प्रश्र दिनांक तक उक्त विस्फोटक पदार्थ मैगजीन अमोनियम नाइट्रेट किन-किन किसानों को कितनी कितनी मात्रा में कब-कब दी गई है? नाम एवं मात्रावार सूची उपलब्ध कराएं।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
समर्थन मूल्य पर बेची गई फसलों का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( *क्र. 362 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2021 की रबी फसल गेहूं, सरसों, चना, मूंग कितने किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई है? ग्वालियर चंबल संभाग के किसानों की संख्या जिलेवार मात्रा सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या सरसों का समर्थन मूल्य बाजार से कम होने के कारण किसानों द्वारा नहीं बेचा गया? क्या शासन बाजार भाव अनुसार सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ायेगा? यदि हां, तो कब तक? (ग) क्या उक्त संभागों में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई फसलों की राशि किसानों को प्राप्त नहीं हो सकी है? बकाया राशि कब तक किसानों के खाते में पहुंच जावेगी। (घ) उक्त संभागों में वर्ष 2020 की तुलना में कितनी बेची गई फसल कम रही, जिलावार तुलनात्मक जानकारी दी जावे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हॉ। ग्वालियर संभाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। चंबल संभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हॉ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। (ग) ग्वालियर संभाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। बकाया राशि के भुगतान की समय-सीमा बताना संभव नही है। चंबल संभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)ग्वालियर संभाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। चंबल संभाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
F.I.R. पर कार्यवाही
[गृह]
11. ( *क्र. 386 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15.07.2021 को पुलिस अधीक्षक खंडवा को प्रार्थी गौरव ऊर्फ गबु चौरे द्वारा दिए आवेदन पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें। आवेदन के बिन्दु क्रमांक 4 में उल्लेखित आधार पर वेदांत ऊर्फ चंदन चौरे व उसकी पत्नी के बैंक खाते, इनकम टैक्स रिटर्न व आय के स्त्रोत की जांच अभी तक क्यों नहीं की गई है? (ख) उपरोक्तानुसार विगत 5 वर्षों में वेदांत चौरे व उसकी पत्नी ने कितनी संपत्ति कहॉ-कहॉ क्रय की है, की जानकारी भी देवें। जांच कराकर कब तक प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी? (ग) खंडवा जिले की देशगांव चौकी में दिनांक 03.07.21 को श्रीकांत पिता बद्री प्रसाद चौरे व चार अन्य के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. में गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? यह गिरफ्तारी कब तक होकर इन्हें जेल भेजा जाएगा? प्रश्न (क) अनुसार गौरव चौरे को दी धमकी पर कब तक कार्यवाही होगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) दिनांक 15.07.2021 को पुलिस अधीक्षक खण्डवा को प्रार्थी गौरव गबु चौरे पुत्र सतीश चंद्र चौरे द्वारा दिये गये आवेदन पर से आरोपी वेदांत पुत्र बद्रीनारायण चौरे एवं आरती पत्नी वेदांत चौरे के विरूद्ध थाना मोघट रोड में अपराध क्रमांक 305/21 धारा 506 भा.द.वि. का कायम किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। आवेदन पत्र में बिंदु क्रमांक 04 में उल्लेखित तथ्य की विवेचना एवं साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। (ख) प्रकरण विवेचना में है। शेष प्रश्नांश ''क'' के उत्तर में समाहित है। (ग) जिला खण्डवा की देशगांव चौकी में दिनांक 03.07.2021 को श्रीकांत पुत्र बद्रीनारायण चौरे व 04 अन्य के विरूद्ध दर्ज थाना छैगाँव माखन के अपराध क्रमांक 255/21 धारा 341, 294, 506, 34 भा.द.वि. में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरोपियों को धारा 41 (क) द.प्र.स. के अंतर्गत नोटिस जारी कर छोड़ा गया। अपराध क्रमांक 305/21 की विवेचना जारी है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
ग्रामसभा द्वारा लिये गये प्रस्ताव पर कार्यवाही
[जनजातीय कार्य]
12. ( *क्र. 330 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के ग्राम कटंगी, सिवनपाट, डुल्हारा, सालीवाड़ा, खैरवानी, भोगईखापा की ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत ने जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार किस दिनांक को किस दावेदार के किस खसरा नम्बर के कितने रकबे के दावे को मान्य किए जाने का प्रस्ताव लिया, किस-किस दावेदार का दावा किन कारणों से अमान्य किए जाने का प्रस्ताव लिया गया? बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए? (ख) किस ग्राम के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि दर्ज है? इनमें से कितनी भूमि का नियंत्रण, प्रबंधन ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत का है, कितनी भूमि पर वन विभाग का वर्तमान में कब्जा है? (ग) वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (ण) में तीन पीढ़ियों से निवास बाबत् क्या प्रावधान है? धारा 4 (3) में किस दिनांक तक के कब्जे से संबंधित क्या प्रावधान है? कानून की किस धारा में तीन पीढि़यों से भूमि पर कब्जे का प्रावधान है? पृथक-पृथक बतावें। (घ) ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत की किस दिनांक की बैठक में किस-किस दावेदार को दावा की गई भूमि से बेदखल किए जाने का किस दिनांक को प्रस्ताव लिया गया? प्रति सहित बतावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। भू-अभिलेख की जानकारी के अनुसार वर्तमान में ग्राम खैरवानी की भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 23.002 हेक्टर भूमि मद छोटे झाड़ के जंगल पर वन विभाग का कब्जा एवं आधिपत्य है। (ग) वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (ण) एवं धारा 4 (3) में दिये गये प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।
रोजगार मूलक गतिविधियों हेतु अनुदान राशि का भुगतान
[जनजातीय कार्य]
13. ( *क्र. 380 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग रीवा का आई.डी.बी.आई. बैंक रीवा में खाता क्रमांक 042314000075509, दिनांक 21.12.2003 को खोला गया था? उक्त बैंक में खाता खोलने की तिथि से 31.03.2018 तक किस-किस को किस-किस चैक क्रमांक से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस काम के लिए किया गया? दिनांकवार, माहवार, वर्षवार/भुगतान की गई राशिवार भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम एवं पते वार, भुगतान किस मद से किया गया? प्रकरणवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण रीवा को पत्र क्र./अनु./एस.सी.ए./2013-14/न.क्र./179/2563, दिनांक 12.08.2013 द्वारा रूपये 250.05 लाख एवं पत्र क्र./अनु./एस.सी.ए./2013-14/न.क्र./179/3478, दिनांक 03.10.2013 द्वारा रूपये 83.35 लाख तथा पत्र क्र./अनु./एस.सी.ए./2014-15/न.क्र./187/2007, दिनांक 02.08.2014 द्वारा 55.25 लाख एवं पत्र क्र./अनु./एस.सी.ए./2014-15/न.क्र./187/4985, दिनांक 09.12.2014 द्वारा रूपये 84.51 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया था? क्या उक्त राशि से बिखरे हुए बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों को रोजगार मूलक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जानी थी? यदि हां, तो जिले की बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों की सूची उपलब्ध करावें। (ग) राज्य शासन कब तक नियमों के विपरीत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित काटे गये चैक/भुगतान की गई राशि किस-किस नाम/पदनाम को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही एवं निलंबन का आदेश जारी करेगा? क्या महालेखाकार ग्वालियर के अंकेक्षण दल क्र. 06 द्वारा (मनोज कुमार) 20.01.2016 को की गई ऑडिट में लगाई गई आपत्ति का निराकरण किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी नहीं, उक्त खाता दिनांक 21/12/2013 को खोला गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉं, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन से राशि का आहरण कर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बाहर बिखरे हुये बी.पी.एल. आदिवासियों को रोजगार मूलक गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु एन.जी.ओ. के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित की गई। (ग) श्री एस.डी. सिंह तत्कालीन जिला संयोजक के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
जावरा शुगर मिल परिसर में बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र का विकास
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
14. ( *क्र. 465 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शुगर मिल परिसर में बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधोसरंचना विकसित किये जाने के कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन/विभाग द्वारा प्रदान की गई है? (ख) यदि हां, तो उपरोक्तानुसार कार्ययोजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जाकर उक्त कार्ययोजना में किन-किन कार्यों को सम्मिलित किया जाकर क्या-क्या कार्य किये जाएंगे? कार्यों की जानकारी दें। (ग) अवगत कराएं कि अधोसंरचना अंतर्गत किये जाने वाले मिल परिसर अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाकर उक्त कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या निर्णय निश्चित किया जाकर कब किये जाएंगे? (घ) बताएं कि उपरोक्त विभागीय कार्ययोजना अनुसार निश्चत किये गये कार्य किस कार्य एजेंसी अथवा विभाग द्वारा कब से प्रारंभ किया जाना निर्धारित हुआ है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जावरा शुगर मिल परिसर में बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधोसरंचना विकसित किये जाने के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, एम.पी.आई.डी.सी., भोपाल के द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रदान की गई है। बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अभी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) कार्य योजना के अंतर्गत किये जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिये राशि रूपये 39.60 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, पुलियाएं, स्टार्म बॉटर ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट, उच्च दाब व निम्न दाब की विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर एवं जल वितरण नलिकाओं, आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक एवं सम्पवेल आदि का निर्माण कार्य सम्मिलित है। (ग) एवं (घ) अभी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है,अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम सामाजिक ऐनीमेटर के चयन हेतु जारी दिशा-निर्देश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 442 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम सामाजिक ऐनीमेटर (VSA) के चयन हेतु शासन द्वारा क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं? सभी निर्देशों की प्रति बताएं। (ख) सीधी जिले में VSA चिन्हांकन की प्रक्रिया का विवरण देवें। क्या इस हेतु प्रकाशन कराया गया था? कब आवेदन बुलाये गये? कब परीक्षा ली गई? दिनांकवार पूर्ण विवरण देवें। (ग) सीधी जिले में जिला पंचायत सीधी द्वारा ग्राम सामाजिक एनिमेटर (VSA) के चयन में अनियमितता बरती गई है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाकर कब तक न्यायोचित कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, ग्राम सामाजिक एनिमेटर (VSA) के चयन हेतु म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, भोपाल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार है। (ख) जिले द्वारा प्रकाशन नहीं कराया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त सीधी को आवेदन आमंत्रित करने हेतु पत्र जारी किया गया है। हाँ, आवेदन बुलाए गए एवं दिनांक 07.03. 2021 को परीक्षा ली गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 एवं 03 अनुसार है। (ग) सीधी जिले में जिला पंचायत सीधी द्वारा ग्राम सामाजिक एनिमेटर (VSA) के चयन में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अत: जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है।
शुद्ध के विरूद्ध युद्ध अभियान का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( *क्र. 449 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में ''शुद्ध के लिये युद्ध'' अभियान चलाया गया था, उस दौरान लोकायुक्त द्वारा प्रदेश में कृषि विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था? यदि हां, तो उन सभी के विरूद्ध अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें। (ख) आगरमालवा जिले में किसानों द्वारा और उर्वरक व्यापारियों के विरूद्ध कालाबाजारी की शिकायत होने की विकासखण्डवार जानकारी एवं किन-किन व्यापारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई, उसकी जानकारी एवं जिन व्यापारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई? उसके क्या कारण रहे, की जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हां, दिनांक 15.11.2019 से 30.11.2019 तक विशेष अभियान रबी 2019-20 चलाया गया। उस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लोकायुक्त द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में आगरमालवा जिले में किसानों द्वारा उर्वरक व्यापारियों के विरुद्ध कालाबाजारी की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मध्यान्ह भोजन वितरण में व्यय राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 51 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019-20 में 46.23 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया जिस पर 819.5862 करोड़ रूपया खर्च हुआ? (ख) क्या वर्ष 2020-21 में भौतिक लक्ष्य 47.61 लाख के स्थान पर 63.46 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया, जिस पर 560.4780 करोड़ खर्च हुआ? (ग) यदि प्रश्नांश (क) तथा (ख) का उत्तर हां है तो प्रत्येक गतिविधि में वर्ष 2019-20 में संख्या 2020-21 की तुलना में 30 प्रतिशत कम होने के बावजूद खर्च में 50 प्रतिशत की वृद्धि क्यों हो गई? (घ) वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक मध्यान्ह भोजन की प्रमुख विभागीय लक्ष्य एवं प्रगति सहित प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत वृद्धि एवं कमी की जानकारी देवें। (ड.) वर्ष 2020-21 में कोविड 19 के बावजूद 63 लाख विद्यार्थियों को खाद्यान्न किस प्रकार वितरित किया गया तथा मध्यान्ह भोजन की मानीटरिंग मैनेजमेंट एवं ई-वेल्युएशन (एम.एम.ई.) का कार्य किस ऐजेन्सी द्वारा किया जा रहा है तथा उसे किस दर से वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक कितना-कितना भुगतान किया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ड.) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के संक्रमण अवधि के बावजूद 63 लाख विद्यार्थियों को नहीं अपितु 65.86 लाख विद्यार्थियों को सूखे राशन के पैकेट्स बनाकर शालाओं/घरों में खाद्यान्न क्रियान्वयन एजेंसियों यथा स्व-सहायता समूहों/शिक्षक पालक संघ/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वितरित कराया गया। प्रश्नांकित अवधि में मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत मॉनीटरिंग मेनेजमेंट एवं ई-वेल्युएशन (एम.एम.ई.) का कार्य जिला स्तर पर पदस्थ अमले, खण्ड स्तर पर विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनशिक्षक एवं पंचायत स्तर पर शाला प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है।
होशंगाबाद पॉलीटेक्निक में नये विषय प्रारंभ किया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
18. ( *क्र. 27 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 2614, दिनांक 23.07.2019 में हुई चर्चा में माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आने वाले सत्र (2020-21) में चारों पाठ्यक्रम प्रारंभ कर देंगे तो मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? आश्वासन के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं? (ख) क्या मुख्य सचिव, म.प्र. शासन द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन की पूर्ति के संबंध में मान. तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा को वर्ष 2021 में कब-कब अनुरोध किया गया? उक्त अनुरोध के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आश्वासन के तारतम्य में चारों पाठ्यक्रम कब तक प्रारंभ हो सकेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को समीक्षा बैठकों में आश्वासनों के निराकरण के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक वि/हो/क्र/1730/2021, दिनांक 01.06.2021 के द्वारा अनुरोध किया गया था। इस तारतम्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
सहारा इंडिया व अन्य चिटफण्ड कंपनियों पर कार्यवाही
[गृह]
19. ( *क्र. 188 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक सहारा इंडिया लिमिटेड और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता का जमा पैसा भुगतान नहीं करने के संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (ख) प्रदेश में सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों द्वारा कितने लोगों से, कितनी धनराशि हड़पने का अनुमान है? राज्य सरकार आम लोगों को चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने और उन्हें रकम वापस दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है? शासन द्वारा इन कंपनियों को मध्यप्रदेश में कब तक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? (ग) सहारा इंडिया कंपनी और अन्य चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 793, दिनांक 17/12/2019 एवं प्रश्न क्रमांक 54, दिनांक 21/09/2020 के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रतो राय पर रतलाम जिले के आलोट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में क्या कार्यवाही अभी तक की गई है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
कौशल विकास योजनांतर्गत उपलब्ध कराये गये रोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
20. ( *क्र. 240 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोरोना काल में कितने बेरोजगार युवक व युवतियों को कौशल विकास के तहत स्व-रोजगार उपलब्ध कराये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कितने युवक व युवतियों को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार दिया गया? नाम एवं पता सहित सूची उपलब्ध करायें एवं कितने स्व-रोजगार केन्द्र वर्तमान समय में संचालित हैं एवं कितने बंद हो चुके हैं? दोनों की सूची उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) कोरोना काल मार्च, 2020 से वर्तमान तक आयोजित रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षणों के तहत स्व-रोज़गार की जानकारी निम्नानुसार है :-
रोजगार मूलक योजना |
प्रशिक्षित |
प्रमाणित |
प्रतिवेदित नियोजन संख्या (वैतनिक रोजगार) |
प्रतिवेदित नियोजन संख्या (स्व-रोजगार) |
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन, कौशल्या योजना |
913 |
502 |
52 |
11 |
युवा स्वाभिमान योजना |
8787 |
6842 |
386 |
00 |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2.0 |
4864 |
3748 |
385 |
00 |
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-3.0 |
2784 प्रशिक्षणरत |
00 |
00 |
00 |
कुल :- |
17348 |
11092 |
823 |
11 |
(ख) प्रश्नांक (क) अनुसार वैतनिक रोजगार में प्रशिक्षण उपरांत प्रतिवेदित नियोजित आवेदकों की सूची संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1/2/3 अनुसार है। स्व-रोजगार केन्द्र कभी भी संचालित नहीं थे।
कोरोनाकाल में जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( *क्र. 44 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 20/03/2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना काल में कितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए? समस्त पंचायतों के माहवार संख्यात्मक आंकड़े देते हुए सूची उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त अवधि में कितने अंतिम संस्कार पंचायत में होना पाया गया और कितने लोगों के अंतिम संस्कार पंचायत से बाहर होना पाये गए हैं? पंचायतवार संख्यात्मक आंकड़ों के साथ नाम, पते और मृत्यु के कारणों के साथ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) कोरोना काल में पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर कुल कितनी मृत्यु कोरोना महामारी से होना पायी गयी और कितनी अन्य कारणों से पायी गयी? अलग-अलग नाम, पते और मृत्यु के कारणों सहित सूची उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उक्त अवधि में जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विभिन्न माध्यमों से मृत्यु के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और किन पत्रों के माध्यम से? उनकी प्रमाणित प्रतियाँ देते हुए उन पत्रों के परिपालन में पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) कोरोना काल में शासन की कौन-कौन सी योजनाओं में कोरोना से हुई मृत्यु के लिए कितनी आर्थिक सहायता कब कब और कितने पीड़ित परिवारों को किन-किन माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी? पूर्ण विवरण के साथ पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।
परम्परागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( *क्र. 148 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालक, कृषि के पत्र क्रमांक/जै.खे./टी.ए.डी.पी./2020-21/821, दिनांक 04/03/2021 अनुसार एस.सी.ए. (योजना क्रमांक-5211) राशि रूपए 5400 लाख के विरूद्ध किन किन जिलों में किन किन मदों हेतु कितनी कितनी राशि, शेष बची है? (ख) रूपए 5400 लाख के विरूद्ध कितनी राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किन मदों में एवं कितनी राशि स्वीकृति से हटकर अन्य जिन-जिन मदों में खर्च की गई? उनका पूर्ण विवरण देवें। (ग) परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन के नॉर्म्स के बिन्दु क्रमांक 2.1.4 में उल्लेखित ग्लिरिसीडिया, सेसबानिया इत्यादि को बदलकर स्पेसिफिक ''सेसबानिया रोस्ट्रेटा'' करने के प्रस्तावक एवं निर्णयकर्ता कौन-कौन हैं? नाम एवं पद बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूल शिक्षा विभाग की तर्ज पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान
[जनजातीय कार्य]
23. ( *क्र. 160 ) श्री सुनील उईके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति, जनजातीय कार्य विभाग में आज दिनांक तक छिन्दवाड़ा सहित प्रदेश में कुल कितने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं एफ 1-10/2021/20-1 भोपाल दिनांक 01/02/2021 में प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या जनजातीय कार्य विभाग राज्य शासन की प्राथमिकता में आता है? आदिवासी कर्मचारी दूरस्थ अंचलों में काम करते हैं, उसके बाद भी मृत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखा गया है? (ग) मध्य प्रदेश सरकार आदिम जाति, जनजातीय कार्य विभाग में स्कूल शिक्षा विभाग की तरह अनुकंपा नियुक्ति पर कब तक विचार करेगी? (घ) अध्यापक शिक्षक संवर्ग/नवीन शिक्षक संवर्ग के मृतकों के आश्रितों को स्कूल शिक्षा विभाग की भांति आदिम जाति कल्याण विभाग में भी प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति कब तक प्रदान की जावेगी? (ड) वर्तमान तारीख तक कोरोना में भी अनेकों कर्मचारियों/नवीन शिक्षकों की मृत्यु हुई है तो क्या उनके आश्रित परिवारों को भी सरकार अनुकंपा नियुक्ति देगी।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) 330 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। (ख)जी हॉं। जी हॉं। जी नहीं। शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। (ग) एवं (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 01/02/2021 द्वारा प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक जिनका ग्रेड-पे छठा वेतनमान में रूपये 5200- 20200+2400 ग्रेड पे निर्धारित है, जबकि सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 20/09/2014 की कंडिका 5.1 अनुसार सहायक ग्रेड 3 तथा समकक्ष पद संविदा शाला शिक्षक रूपये 5200-20200+ 2100 ग्रेड पे तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के निर्देश हैं। उक्त विसंगति के मुद्दे पर सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत मांगा गया है उनके अभिमतानुरूप कार्यवाही की जावेगी। (ड.) जी हॉं। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
खरीफ फसलों की बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
24. ( *क्र. 4 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 की खरीफ फसलों की बीमा राशि का भुगतान तहसील बीना के कितने किसानों को किया गया है? संख्या उपलब्ध करायें। (ख) तहसील बीना के कितने किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान नही किया गया? (ग) यदि नहीं, तो क्यों? किसकी गलती से भुगतान नहीं हो पाया? बैंक या बीमा कम्पनी पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (घ) तहसील बीना के शेष किसानों को बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 मौसम में तहसील बीना के पात्र बीमित कृषकों को किये गये क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान की पटवारी हल्कावार, फसलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)खरीफ 2019 मौसम में राज्य सरकार के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा पोर्टल पुन: दिनांक 16.5.2020 से 2.6.2020 व 1.3.2021 से 10.3.2021 के दौरान खोला गया था, जिसमें बैंकों द्वारा फसल बीमा की एंट्रियां की गईं थीं। योजना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान की गई एंट्रियों में से तहसील बीना की 2037 एंट्रियों के बीमांकन व आंकलन का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) समय सीमा बताना संभव नहीं है।
ई-पंचायत परियोजना अंतर्गत संपादित कार्यों का विवरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( *क्र. 43 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई-पंचायत परियोजना के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र परियोजना में प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों में ई-केन्द्र स्थापित किये गये हैं एवं वर्तमान में उक्त परियोजना की क्या स्थिति है? (ख) महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र परियोजना का वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 में कुल कितने रूपये का बजट रखा गया था? अब तक इस बजट के तहत कितने रूपये खर्च किये गये? (ग) उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को यथा ग्राम स्तरीय उद्यमी को मानदेय, प्रभारी एवं जिला प्रभारियों को कब से वेतन नहीं दिया गया है एवं कब तक बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा? पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कर्मचारियों का क्या ई.पी.एफ. काटा गया है? यदि हां, तो किन-किन माहों का कितना-कितना काटा गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं काटा गया है? (ड.) भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O. No-N-11019/26/2019-Governace, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर चुकी है एवं क्या कार्यवाही करना शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्तमान में 5000 ग्राम पंचायतों में ई-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उक्त परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 5000 VLEs, 289 ब्लाक इंचार्ज, 48 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, 04 मास्टर ट्रेनर तथा राज्य स्तरीय टीम सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त किये जाकर 5000 केन्द्रों के माध्यम से ग्रामवासियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। (ख) प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केन्द्र परियोजना जुलाई 2020 में प्रारंभ की गई, इस हेतु भारत सरकार द्वारा बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, किन्तु भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2019 अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/ग्राण्टस्/केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान की राशि से परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय प्रावधान करने संबंधी निर्देश हैं। तद्नुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के मध्य दिनांक 02/07/2020 को अनुबंध संपादित किया गया है एवं राशि रूपये 05.00 करोड़ (पांच करोड़) का भुगतान सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को किया गया है। (ग) सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत ग्राम स्तरीय उद्यमी को माह अगस्त 2020 से तथा प्रभारी एवं जिला प्रभारियों को माह मार्च 2021 से पारिश्रमिक नहीं दिया गया है, किन्तु महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान किये जाने वाली सेवाओं के बदले कमीशन सीधे ग्राम स्तरीय उद्यमियों के वॉलेट (अकाउंट) में प्राप्त होता है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) अधिकृत एजेंसी सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी के पारिश्रमिक से ई.पी.एफ. का कटौत्रा नहीं किया जाता है, क्योंकि सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड द्वारा उक्त सभी कर्मचारी ई.पी.एफ. कटौत्रा के दायरे में नहीं रखे गये हैं, उक्त सभी कर्मचारी कंपनी के अनुबंधित कर्मचारी की श्रेणी में रखे गये हैं। (ड.) सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 30/10/2019 जारी किया गया तथा दिनांक 02/07/2020 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड के मध्य अनुबंध संपादित किया गया। परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एजेंसी द्वारा 5000 ग्राम पंचायतों में सी.एस.सी. केंद्रों को ग्राम पंचायतों के साथ संबद्ध किया जाकर ग्राम पंचायत भवनों में ई-गवर्नेंस के तहत कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी संसाधन, विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (VLEs) को उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनके माध्यम से 5000 केंद्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पारिश्रमिक भुगतान संबंधी कार्यवाही प्रचलित है।
भाग-2
नियम
46 (2) के अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रधानमंत्री
सड़क की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 5 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत खिमलासा नाऊखेड़ा बारधा के सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी है? (ख) यदि हाँ, तो परीक्षण में क्या तथ्य सामने आये? क्या सड़क निर्माण शासन के नियमों के अनुरूप किया गया है? (ग) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्या अब खिमलासा नाऊखेड़ा बारधा के सड़क के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच कराई जायेगी तथा दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो जाँच कब तक हो जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। भारत शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों की गुणवत्ता की जाँच हेतु त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित है, जिसके तहत प्रत्येक मार्ग का नियमित पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता की जाँच की जाती है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, संपादित कार्य की जाँच निर्धारित प्रक्रियानुसार की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
थाना चिनौर में दर्ज एफ.आई.आई की जाँच
[गृह]
2. ( क्र. 10 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्र. 2560 दिनांक 5 मार्च 2021 के प्रश्नांश (क) अनुसार अपराध क्र 18/21 दिनांक 2 फरवरी 2021 के अपराध की विवेचना होना बताया गया था? तो क्या विवेचना पूर्ण हो चुकी है? क्या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया चिनौर से सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त हो चुके है? (ख) यदि हाँ, तो क्या दौलत सिंह कुशवाह एवं अन्य पर अपराध होना बताया था? क्या वह उस समय बैंक में थे? यदि हाँ, तो थाना प्रभारी को अपराध पंजीकृत करने के पूर्व पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया था फिर भी थाना प्रभारी द्वारा झूठी एफ.आई.आर. क्यों दर्ज की गई? (ग) पूर्व प्रश्न क्र. 2560 के (ग) भाग अनुसार क्या झूठी शिकायत कराने वालों तथा ऐसे थाना प्रभारी जो आज भी उसी थाने में पदस्थ हैं तथा उनकी जानकारी में होते हुये भी झूठी एफ.आई.आर. दर्ज कर रहे हैं? क्या उनके प्रति कोई कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। थाना चीनौर के अप. क्र. 18/21 की विवेचना जारी है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया चिनौर से सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त हो चुके हैं। (ख) फरियादिया के बताये अनुसार दौलत सिंह कुशवाह एवं अन्य पर अपराध दर्ज किया गया। दौलत सिंह कुशवाह के अपराध में शामिल होने अथवा घटना के समय बैंक में होने के संबंध में विवेचना जारी है। विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में विवेचना जारी है। (ग) प्रकरण विवेचना में है तथा साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
दोषी आरक्षक तथा थाना प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]
3. ( क्र. 11 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 2/7/21को नाहरसिंह पुत्र श्री सोनेराम यादव द्वारा दिनांक 1/7/21 को ग्राम बनवार में कोविड वैक्सीन लगवाने के दौरान आरक्षक संदीप सिंह जाट एवं आरक्षक अतुल सिंह चौहान द्वारा बिना कारण के मारपीट करना तथा थाना प्रभारी चीनौर द्वारा ₹5000 लेकर ₹200 की रसीद देकर भ्रष्टाचार एवं अपराध किया है? इस बाबत क्या श्री नाहर सिंह एवं अन्य नागरिकों द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को शिकायत की है? यदि हाँ, तो शिकायती पत्र एवं विडियो सीडी की प्रति (सीडी) दें। (ख) क्या शिकायतकर्ता नाहर सिंह यादव द्वारा वीडियो क्लिप की सीडी एवं पूरे विवरण की लिखित शिकायत की थी? यदि हाँ, तो क्या ऐसे कृत्य करने वाले पुलिस आरक्षकों एवं थाना प्रभारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. तथा कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है या की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या और कब? की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) आरक्षक संदीप सिंह जाट एवं आरक्षक अतुल सिंह चौहान तथा थाना प्रभारी चीनौर श्री दीपक गौतम की 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ कब-कब पदस्थापना रही है? इनकी इस अवधि में कितनी-कितनी शिकायतें किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब की गई है? उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण दें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) आवेदक नाहर सिंह पुत्र सोनेराम यादव निवासी ग्राम घिरौली थाना पनिहार जिला ग्वालियर द्वारा दिनांक 02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को शिकायत की गयी है। शिकायत पत्र व वीडियो सीडी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) 1-जी हाँ, पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। 2-शिकायत की जाँच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ग्वालियर के माध्यम से करायी गयी है। जाँच के आधार पर अनावेदक आरक्षक 2773 संदीप सिंह तत्का. पदस्थापना थाना चीनौर हाल पुलिस लाईन ग्वालियर व आरक्षक 2743 अतुल सिंह चौहान थाना चीनौर को सेवा पुस्तिका में ’’निंदा’’ की सजा दी गयी तथा थाना प्रभारी चीनौर उप निरीक्षक दीपक गौतम को भविष्य के लिये सचेत किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर का आदेश दिनांक 21.7.2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) थाना प्रभारी चीनौर उप निरीक्षक दीपक गौतम, आरक्षक 2773 संदीप जाट तथा आरक्षक 2743 संदीप सिंह चैहान से संबंधित जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
पंधाना जनपद को आदिवासी जनपद घोषित करना
[जनजातीय कार्य]
4. ( क्र. 14 ) श्री राम दांगोरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना के जनपद पंधाना को कब तक आदिवासी जनपद घोषित किया जाएगा? (ख) नियम 117 के तहत कब तक कार्यवाही होगी?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) आदिवासी जनपद घोषित करने संबंधी प्रावधान नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नियम 117 किस विषय से संबंधित है उल्लेख न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
पुलिस चौकी की स्थापना
[गृह]
5. ( क्र.
15 ) श्री
राम दांगोरे : क्या
गृह मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
प्रश्नकर्ता
के विधानसभा
क्षेत्र
पंधाना
अंतर्गत विकासखंड
पंधाना के
ग्राम सिंगोट
के आसपास लगभग
40
से 50
ग्राम आते हैं
एवं विकास खंड
छैगांव माखन
के ग्राम
चिचगोहन के
आसपास भी करीब
40
से 50
ग्राम आते हैं
जिनमें
अधिकांश जनता
अजा, एवं
अजजा वर्ग के
निवास करते
हैं? (ख)
यदि हाँ,
तो इन ग्रामों
में पुलिस
चौकी खोलने
हेतु शासन
द्वारा कब तक
प्रक्रिया
प्रारंभ की
जाएगी?
गृह
मंत्री ( डॉ.
नरोत्तम
मिश्र ) : (क) जी
हाँ। (ख)
ग्राम
चिचगोहन में
नवीन पुलिस
चौकी का प्रस्ताव
निर्धारित
मापदण्डों के
अनुरूप नहीं
होने से
नस्तीबद्ध
किया गया है।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की जानकारी
[गृह]
6. ( क्र. 17 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान किन-किन शासकीय / निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों को कितने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की खबरे प्रकाश में आई? इंजेक्शनों को किस मूल्य पर बेचा गया? (ख) उपरोक्त शासकीय / निजी अस्पतालों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाये जाने के कारण कितने कोविड मरीजों की मृत्यु हुई या उनकी हालत गंभीर हो गई? (ग) उपरोक्त जिले में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने के और उनका अस्पतालों में प्रयोग किये जाने पर किन-किन लोगों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जनपद पंचायत गोहद में मनरेगा योजना में अनियमितताओं की जाँच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 19 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड की जनपद पंचायत गोहद में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितनी राशि किन कार्यो हेतु आवंटित की गई थी? (ख) क्या उक्त आवंटित राशि से जो कार्य कराये गये हैं, वह मशीनों से कराये हैं तथा राशि में आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं तथा जाँच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद श्री नवल किशोर पाठक को हटाया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यों की निष्पक्ष जाँच कराकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जिला भिण्ड की जनपद पंचायत गोहद में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कराये गये कार्यों पर आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट क प्रपत्र-1 पर है। (ख) उक्त आवंटित राशि में से मात्र 2 कार्यों में मशीनों से कार्य कराने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। दोनों कार्यों में (1) कच्चानाला का निर्माण कार्य भवरपुरा से डांग छैकुरी में राशि व्यय नहीं की गई है। (2) कच्चानाला निर्माण चितौरा से निबरोल पुल तक कार्य निरस्त कर राशि रू. 1.99 लाख की वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित है। प्राप्त शिकायतों के अनुक्रम में श्री नवल किशोर पाठक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद से हटाया गया है। (ग) जी हाँ, संबंधितों के विरूद्ध निष्पक्ष जाँच कर 1 माह में जाँच निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
वाहनों की तेज गति से दुर्घटनाएं होना
[गृह]
8. ( क्र. 20 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गोहद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गोण खनिज (काली गिट्टी) रेत आदि का वाहनों द्वारा परिवहन किये जाने से एवं पुलिस थानों/चौकी पर चेक किये जाने तथा माफियों द्वारा उन वाहनों से अवैध वसूली किये जाने आदि कारणों से वाहनों की लम्बी कतारे/लाईन से यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान हो रहे तथा आये दिन वाद-विवाद होते हैं? (ख) यदि हाँ, तो पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में रेत गिट्टी से भरे वाहन प्रायवेट माफियों द्वारा उनसे अवैध वसूली किये जाने को लेकर वाहन तेज गति से चलने से दुर्घटनाएं हो रही है, कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है? क्या पुलिस द्वारा इसकी रोकथाम के लिये कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्ष में की गई कार्यवाही बतायें? यदि नहीं, तो क्यों?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ घटित न होने से प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनायें रोकने के लिये समय-समय पर यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाती है। दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधार यथा सांकेतिक बोर्ड, प्रकाश, गति अवरोधक आदि की व्यवस्था की जाती है। लोगों को समय-समय पर यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में जागरूक किया जाता है। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। गौण खनिज से भरे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु समय-समय पर चैकिंग लगाई जाकर विगत 03 वर्षों में कार्यवाही कर कुल 55 चालान कर रूपये 1, 53, 000/- का समन शुल्क वसूल किया गया, तथा रेत, गिट्टी से भरे वाहनों की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 08 प्रकरण दर्ज कर चालान किये गये हैं।
रेमडेसीवर इंजेक्शन की कालाबाजारी
[गृह]
9. ( क्र. 23 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह मार्च 2021 से जून 2021 तक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में रेमडेसीवर इंजेक्शन की कालाबाजारी एवं अवैध व्यापार के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? प्रकरण दिनांक, थाने का नाम, आरोपियों के नाम एवं उन पर आरोप पृथक-पृथक बताया जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? उनकी जानकारी देते हुए प्रकरण की वर्तमान स्थिति बताई जाये। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) वर्णित कितने आरोपियों के विरूद्ध रासुका लगाई गयी है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सी.आई.डी. प्रकरण की जाँच
[गृह]
10. ( क्र. 28 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान अवधि तक पंजीकृत कितने प्रकरणों की सी.आई.डी. जाँच विगत कितने वर्षों से की जा रही है? जिलावार संख्या बतावें। (ख) क्या रामविलास आ. सुन्दर लाल तिवारी की दिनांक 11/06/2013 को इटारसी के निकट हुई संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु की जाँच सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से? (ग) जाँच कब तक होने की संभावना है? (घ) क्या रामविलास आ. सुन्दरलाल के परिजनों द्वारा सी.आई.डी. जाँच की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो कब?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश में उल्लेखित घटना से संबंधित शिकायत पत्र की जाँच सी.आई.डी. द्वारा दिनांक 09.10.2020 से की जा रही है। (ग) घटना लगभग 08 वर्ष से अधिक पुराने अकाल मृत्यु प्रकरण से संबंधित है। घटना के संबंध में प्रमाण एकत्रित किया जा रहा है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) घटना में मृत स्व. राम विलास तिवारी के भांजे श्री सुनील तिवारी द्वारा घटना की जाँच कराये जाने संबंधी पत्र दिनांक 27.07.2021 को पुलिस मुख्यालय में प्राप्त हुआ है।
बहोरीबंद तहसील में व्यवहार न्यायालय की स्थापना
[विधि और विधायी कार्य]
11. ( क्र. 54 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले अंतर्गत बहोरीबंद तहसील में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) प्रारंभ होना पूर्व से प्रस्तावित है तथा इसे शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन पूर्व में विधानसभा की बैठकों में दिया जा चुका है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उल्लेखित न्यायालय प्रारंभ न होने के क्या कारण हैं? इसे किस प्रकार से कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ग) विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय खोलने हेतु क्या नियम प्रक्रिया हैं? क्या शासन स्तर पर कटनी जिले की रीठी तहसील में व्यवहार न्यायालय प्रारंभ करने हेतु कोई सैद्धान्तिक सहमति या कोई योजना पूर्व में प्रस्तावित थी? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो वह किस स्तर पर किन कारणों से लम्बित है? यदि नहीं,, तो क्या शासन रीठी तहसील में व्यवहार न्यायालय प्रारंभ करने हेतु क्या आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। बहोरीबंद जिला कटनी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का एक नवीन पद स्वीकृत है। (ख) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के अनुसार बहोरीबंद, जिला कटनी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का 01 नवीन पद स्वीकृत है। उक्त न्यायालय प्रारंभ करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत जिला कलेक्टर जिला कटनी द्वारा बी.आर.सी. भवन बहोरीबंद को न्यायालय भवन हेतु प्रदाय किया गया है। उक्त भवन को न्यायालय स्वरूप परिवर्तित करने बाबत् पी.डब्लू.डी. विभाग की ओर से कार्य कराया जा रहा है और अभी अपूर्ण है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर न्यायालय आरंभ किये जाने पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय आरंभ करने हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे- न्यायालीन स्टाफ, प्रस्तुतकार, प्रवर्तन लिपिक, शीघ्र लेखक, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक एवं भृत्य के पद स्वीकृत है, परन्तु शासन स्तर से इनकी भर्ती नहीं की गई है। साथ ही न्यायालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु नजारत अनुभाग एवं प्रतिलिपि अनुभाग के कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं हैं और न्यायालय सुरक्षा हेतु चौकीदार का पद स्वीकृत नहीं है। (ग) नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की न्यायालय स्थापना नीति/निर्देश जारी किये गये हैं। जी नहीं। (घ) जी हाँ। तहसील रीठी जिला कटनी में व्यवहार न्यायालय स्थापना के नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय स्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित ग्राम
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 59 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ तथा क्यों? ग्रामवार कारण बतायें। (ख) उक्त ग्रामों में आवास स्वीकृत हो इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। (ग) उक्त ग्रामों में आवास स्वीकृति के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया? (घ) प्रश्नांश (क) के ग्रामों के हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्ध होंगे? एक निश्चित समयावधि बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्न (क) के उत्तर में उल्लेखित अस्वीकृति कारण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (ग) माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह सिलवानी का पत्र दिनांक 22.06.2021 को पत्र प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 9925 एवं 9928 दिनांक 30.07.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया। (घ) SECC-2011 की प्राथमिकता सूची में नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास प्रदाय किया जाना एक सतत् प्रकिया है। इसमें समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।
15वां वित्त आयोग से प्राप्त राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 60 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत रायसेन को 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा से कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं? (ख) जिला पंचायत रायसेन द्वारा जुलाई 2021 की स्थिति में उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां, किन-किन दिनांकों में स्वीकृत किये तथा निर्माण एजेंसी को किन-किन दिनांकों में राशि जारी की गई? राशि जारी करने में विलम्ब का क्या कारण है? (ग) 15वां वित्त आयोग की राशि से कार्य स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री जी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन को रायसेन जिले के किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही से संबंधित सांसद/विधायकों को कब-कब अवगत कराया? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने के कारण राशि जारी करने में विलंब हुआ है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।
खेत सड़क/सुदुर ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 78 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में मनरेगा अन्तर्गत खेत सड़क/सुदुर ग्राम सड़क योजना एवं स्टॉप डेम में कितनी राशि वर्ष 2020-2021 में स्वीकृत की गई? सड़कवार, ग्रामवार, स्टॉप डेमवार, स्थानवार राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत किन-किन खेत सड़क योजना अन्तर्गत एवं स्टॉप डेम हेतु किन-किन गांव में कितनी-कितनी राशि वर्ष 2020-2021 में स्वीकृत की गई है? ग्रामवार राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) जिन सड़कों एवं स्टॉप डेम का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी गुणवत्ता की जाँच किन-किन अधिकारी द्वारा की गई? कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र किन-किन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है? सड़कवार, स्टॉप डेमवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में मनरेगा/सुदूर ग्राम सड़क निर्माण एवं स्टॉप डेम का निर्माण कितने प्रतिशत मानव श्रम व कितने प्रतिशत मशीनों से किया गया है? मशीनों से श्रम कराने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? इन पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) उज्जैन जिले में मनरेगा अन्तर्गत खेत सड़क/सुदूर ग्राम सड़क योजना एवं स्टॉप डेम में वर्ष 2020-2021 में राशि रू 1887.50 लाख स्वीकृत की गई। प्रश्न की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत खेत सड़क योजना अन्तर्गत एवं स्टॉप डेम हेतु वर्ष 2020-2021 में स्वीकृत राशि एवं प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में योजनान्तर्गत स्टॉप डेम निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुये हैं। (ग) पूर्ण सड़कों एवं स्टॉप डेम की गुणवत्ता की जाँच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के कालम 13, 14 व 15 अनुसार है। (घ) मनरेगा योजना से निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में कार्यों पर मजदूरी मद में अकुशल श्रम तथा सामग्री मद में अर्द्धकुशल, कुशल, सामग्री क्रय एवं मशीनों के किराये पर राशि व्यय किया जाना अनुमत है। विभाग के पत्र क्र. 6988/MGNREGS-MP/NR-3/2021 दिनांक 08.02.2021 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व हेतु मशीनों के उपयोग के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रश्नाधीन अवधि में पूर्ण कार्यों एवं प्रगतिरत कार्यों पर हुये व्यय में 70.84 प्रतिशत अकुशल श्रम पर एवं 29.16 प्रतिशत कुशल, सामग्री क्रय एवं मशीनों के किराया पर व्यय किया गया है। जिला उज्जैन अंतर्गत अकुशल श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों से कार्य करवाने की शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पी.एम. आवास योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 80 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्ष 2020-21 में पी.एम.आवास योजना अंतर्गत कितने आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? पंचायतवार, विकासखण्डवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में कितने आवासों को स्वीकृत दी गई और कितने आवास स्वीकृत होने के लिए लंबित हैं? पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) पी.एम. आवास ग्रामीण योजना का लक्ष्य पूरा न होने का कारण क्या है? लक्ष्य पूरा न होने के लिए कौन दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) SECC-2011 की प्राथमिकता सूची में नियमानुसार पात्र हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण किया जाना एक सतत् प्रकिया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 86 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेंधवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनिहार, नवलपुरा, झापड़पाड़ला, जामली, धावड़ी (चा), के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? विधानसभा के अन्तर्गत और कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें किसी भी हितग्राही को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कारण सहित सूची देवें। (ख) क्या सेंधवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बनिहार, नवलपुरा, झापड़पाड़ला, जामली, धावड़ी (चा), के निवासियों को तत्कालीन प्रशासकीय त्रुटियों एवं अधिकारियों के उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या शासन इसके लिये कोई पहल करेगा? यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें? नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन उपरोक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिल पाने के लिये दोषी अधिकारियों, ब्लॉक समन्वयक, उपयंत्री, कलस्टर प्रभारी को चिन्हांकित कर दण्डित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि विभाग द्वारा उड़द के अमानक बीजों का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 99 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि-विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 की ग्रीष्मकालीन फसल में कटनी जिले के कृषकों को रियायती दर पर ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल का बीज वितरित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उल्लेखित योजनांतर्गत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में कुल कितनी-कितनी मात्रा का बीज किस नियम प्रक्रिया के तहत वितरित किया गया? (ग) क्या विभाग द्वारा वितरित उड़द-बीज की कुछ फसल अफलन की स्थिति में रही है तथा शेष फसल में नाममात्र की उपज हुई तथा बोई गई फसल अंकुरण काल के बाद से ही मोजाइक रोग से ग्रसित हो गई, जिसकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये, न ही कृषकों को उचित सलाह दी गई, जिससे कृषकों को आर्थिक-हानि उठानी पड़ी? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? उल्लेखित बीज की प्रमाणिकता क्या थी तथा कटनी जिले में किस कम्पनी का उक्त बीज किस दर पर कितनी मात्रा में किसकी अनुशंसा पर क्रय किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कृषकों की आर्थिक-हानि का दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जाँच कराकर दाषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार? कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, कटनी जिले में वर्ष 2021-22 की ग्रीष्मकालीन फसल में प्रमाणित उड़द बीज किस्म आई.पी.यू.-02-043 का वितरण सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम योजना के प्रावधान अनुसार वितरण किया गया है। (ख) उड़द बीज का वितरण ''सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम'' के योजना के प्रावधान अनुसार किया गया है। बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र में वितरित उड़द बीज की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम के तहत वितरित उड़द बीज किस्म आई.पी.यू.- 02-043 बीज संघ की सहकारी समिति फीनिक्स बायोसीड्स एण्ड प्रोसेस्ड फूड को-ऑपरेटिव सोसायटी सिहोरा, कुरवाई, जिला विदिशा म.प्र. से 66 क्विंटल प्रमाणित उड़द बीज का प्रदाय आदेश शासन द्वारा निर्धारित दर 8500 रू. प्रति की दर से किया गया है, जो कि MYMV प्रतिरोधी है। इसमें अंकुरण न होने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फसल में येलो मोजेक का प्रकोप वनस्पतिक वृद्धि काल में देखा गया है। यह सफेद मक्खी से फैलने वाला वायरस जनित रोग है। बीज की प्रतिरोधिता मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस रोग के प्रकोप से जिले में रोग ग्रसित उड़द फसल में कम फलन देखा गया है। (घ) जाँच उपरांत वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना
[अनुसूचित जाति कल्याण]
18. ( क्र. 101 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के लिये जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन की किन-किन योजनान्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं किन-किन योजनान्तर्गत स्वीकृत विकास एवं निर्माण कार्यों की कितनी-कितनी राशि आवंटित नहीं की गई हैं एवं क्यों? किन-किन योजनान्तर्गत किनती-कितनी राशि व्यय हुई एवं कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? (ख) म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के लिए किन-किन कार्यों के लिए कब-कब कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई एवं किन-किन कार्यों से सम्बंधित कब-कब किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि जारी की गई एवं कितनी-कितनी राशि जारी नहीं की गई हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत किन-किन विकास कार्यों हेतु निर्माण एजेन्सी का निर्धारण कब किस स्तर पर किया गया एवं कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्यों का निर्माण कब कराया गया? जिला प्रशासन जबलपुर ने किन-किन कार्यों से सम्बंधित भूमि आधिपत्य कब जारी किये हैं एवं किन-किन कार्यों के भूमि आधिपत्य जारी नहीं किये हैं एवं क्यों? सूची दें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘स’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘द’ अनुसार है। (ग) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2018 में विकास कार्यों की निर्माण/कार्य एजेंसियों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ई’ अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘फ’ अनुसार है।
नाबालिक बच्चों के लापता होने बाबत्
[गृह]
19. ( क्र. 102 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में नाबालिक लड़कियों/बच्चों के लापता व गुमशुदा होने से सम्बंधित कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं। इसमें फिरौती व अपहरण से सम्बंधित कितने मामले हैं? कितनी लड़कियों/बच्चों का अपहरण हुआ हैं। अपहरण व हत्या, अपहरण व दुष्कर्म, दुष्कर्म व हत्या तथा आत्म हत्या के कितने - कितने मामले पंजीकृत हैं? वर्ष 2019 - 20 से 2021 - 22 जून 2021 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितनी लड़कियों को मानव तस्करी व देह व्यापार से मुक्त कराया गया एवं कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में कितनी लड़कियों/बच्चों को बरामद किया गया हैं/कितनी लड़कियों/बच्चों को पड़ोसी किन - किन राज्यों से बरामद किया गया तथा प्रदेश के किन - किन जिलों से बरामद किया हैं/कितने घर वापिस लौटे हैं एवं कितने लापता हैं? (घ) प्रश्नांकित कितने-कितने मामले प्रदेश के किन-किन आदिवासी जिलों में पंजीकृत हैं? अभियान व लाकडाउन के दौरान कितनी लड़कियों/बच्चों को बरामद किया गया हैं?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
अनुसूचित जाति विकास योजना हेतु स्वीकृत राशि
[अनुसूचित जाति कल्याण]
20. ( क्र. 110 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना एवं अन्य किन-किन योजनान्तर्गत जिला जबलपुर के लिये कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से स्वीकृत निर्माण एवं विकास कार्य कराये गये है एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण निर्माणधीन व अप्रारंभ हैं? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत किन-किन निर्माण कार्यों से सम्बंधित भूमि आवंटन अभिलेख पत्र कब जारी किये गये है एवं किन-किन निर्मित निर्माण कार्यों के भूमि आवंटन अभिलेख पत्र कब से किसने जारी नहीं किये हैं एवं क्यों? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में पूर्व विधान सभा क्षेत्र जबलपुर के तहत स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्यों व निर्माणधीन कार्यों से संबंधित भूमि आवंटन अभिलेख पत्र जिला प्रशासन जबलपुर द्वारा कब से जारी नहीं किये गये हैं एवं क्यो? क्या शासन इसके लिये दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कर भूमि आवंटन अभिलेख पत्र प्रदाय कराना सुनिश्चित करेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब’ एवं ‘स’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारी की पदोन्नति के संबंध में
[गृह]
21. ( क्र. 118 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दमोह के न्यायालय में पंजीयन क्रमांक एस टी/ 1300099/ 2011 के निर्णय दिनांक 9 जुलाई2021 के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह को अन्वेषण कार्य में दोषी पाया गया है फिर किस आधार पर दिनांक 12 जुलाई 20 21 को उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है? (ख) क्या गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ1 1बी/65/21/बी-4/दो, भोपाल दिनांक-12.07.2021 में निरीक्षक संवर्ग से कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के उच्च पद पर प्रभार से संबंधित आदेश में क्रमांक 68 पर अंकित श्री वीरेंद्र बहादुर के आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। (ग) माननीय न्यायालय में अन्वेषण अधिकारी श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा अन्वेषण कार्य फर्जी होने के मामले का दोषी होने के बावजूद पदोन्नति करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इसके लिए शासन इन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) ऐसे प्रकरणों की भी जानकारी देवें जो माननीय न्यायालय में लंबित हैं और जिन की पदोन्नति कर दी गई है? इसका कारण भी साथ में देखें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह कहना सही है कि माननीय न्यायालय द्वारा श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह को निर्णय दिनांक 09.07.2021 के अनुसार अन्वेषण कार्य में दोषी पाया गया है। निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के उच्चतर पद पर कार्यभार दिये जाने की कार्यवाही जीओपी क्रमांक 149/21 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार छानबीन समिति द्वारा दिनांक 18.05.21 को पूर्ण की जा चुकी थी। उसके पश्चात शासन अनुमति दिनांक 12.07.2021 के परिप्रेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, निरीक्षक जिला दमोह का कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, हटा, दमोह के पद पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये है। (ख) प्रकरण में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्राथमिक जाँच संस्थित की दी गई है। प्राथमिक जाँच के तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिन निरीक्षकों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है उन्हें कार्यवाहक उच्चतर पद का प्रभार नहीं दिया गया है।
आर्थिक भ्रष्टाचार के संबंध में
[गृह]
22. ( क्र. 141 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 3025 दिनांक 5/3/2021 के उत्तर में सम्यक सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जा कर निरस्त किया जावेगा लेख किया था? तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार के कारण उक्त आदेश निरस्त नहीं किया था? -यदि नहीं, तो क्यों उक्त आदेश निरस्त नहीं किया था? कारण स्पष्ट करें। (ख) उक्त प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया था कि कब्जे धारी का नाम परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है तथा उत्तरांश (घ) में उक्त न्यायालय मे उभयपक्षों द्वारा स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे? (ग) प्रश्न (क) से (घ) के अनुसार क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध मामला आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की परिधि में आता है? यदि हाँ, तो कब तक अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (घ) उक्त प्रश्र के उत्तर भाग (ड.) में लेख किया था कि अपर कलेक्टर छतरपुर के विरुद्ध धारा 167 एवं अन्य धाराओं के तहत भादवि की कार्रवाई नहीं की गई थी? तो क्या अपराधिक प्रकरण दर्ज न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खेल मैदानों की उपलब्धता और उन्नयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
23. ( क्र. 144 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक – 1720, दिनांक – 02/03/2021 के उत्तर में भारत सरकार को खेलो इंडिया के तहत प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गयी थी, यदि हाँ, तो प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विभाग द्वारा अब तक की गयी पहल और कार्यवाही से अवगत कराये। (ख) क्या कटनी जिले में नवीन खेल मैदान के निर्माण अथवा उन्नयन के प्रस्ताव प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्या देश-प्रदेश के मध्य की भौगोलिक स्थिति के मध्य के कटनी जिले में नवीन खेल मैदान निर्माण अथवा उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाएंगी? (ग) कटनी जिले के शासकीय विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में किन-किन खेल प्रतियोगिताओं / कार्यक्रमों का कब-कब और कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया? क्या मुडवारा विधानसभा अंतर्गत इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का आमंत्रण और जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रदाय की गयी? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं, तो कारण बतायें? (घ) कटनी जिले में विद्यालयों सहित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और खेलों के उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन हेतु विगत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य किए गए और कार्यक्रम/प्रतियोगिता आयोजित की गयी? (ङ) प्रश्नांश (घ) कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि किस मद एवं कार्यों/कार्यक्रमों हेतु कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि किस-किस मद और कार्य/कार्यक्रमों में कितनी-कितनी व्यय की गयी? और इनके क्या लाभ परिलक्षित हुये?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ, भारत सरकार की खेलो इण्डिया अधोसंरचना योजनान्तर्गत कटनी में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. एफ 2-22/2020/नौ, दिनांक 29.09.2020 द्वारा भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किए गए थे, इस संदर्भ में भारत सरकार ने पत्र क्र. 23-61/MYAS/MDSD/2021/1140 दिनांक 13.04.2021 द्वारा विभाग से प्रेषित किए गए 23 स्थलों के प्रस्तावों को वापस कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 2-3 जिलों के प्रस्ताव चाहे गए हैं, भारत सरकार द्वारा वापस किए गए प्रस्तावों में कटनी का प्रस्ताव भी शामिल है। भारत सरकार से राज्यों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 2-3 से अधिक प्रस्तावों पर विचार कर केन्द्रीय सहायता स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जा रहा है। (ख) जी हाँ, प्रश्नोत्तर ‘‘क’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) एवं (ड.) जानकारी प्रश्नोत्तर ‘‘ग’’ में दी गई है।
पुलिस विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति
[गृह]
24. ( क्र. 149 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पुलिस विभाग अंतर्गत कौन-कौन से स्तर के कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) जबलपुर जिले में जिला पुलिस व यातायात पुलिस अंतर्गत थानेवार कितने-कितने, कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? भरे पद तथा रिक्त पद थानावार बतावें। (ग) पुलिस विभाग अंतर्गत भर्तियाँ कब से लंबित हैं? भर्तियाँ ना होने का क्या कारण हैं? (घ) क्या 4000 कान्स्टेबल की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मंगाए गये थे? यदि हाँ, तो उक्त भर्ती परीक्षा आज दिनांक तक क्यों लंबित है?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुलिस विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार। (ख) जबलपुर जिले में जिला पुलिस व यातायात पुलिस अंतर्गत स्वीकृत पदों एवं भरे पद तथा रिक्त पदों की थानावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) पुलिस विभाग में आरक्षक संवर्ग एवं उप निरीक्षक संवर्ग पदों हेतु अंतिम भर्ती परीक्षाएं वर्ष 2017 में आयोजित की गई। भर्ती परीक्षाएं, शासन स्तर पर ही अनुमोदन उपरांत प्रारंभ की जाती है :- 1- उप निरीक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा वर्ष 2018 हेतु प्रस्ताव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को दिनांक 10.08.2018 को भेजा गया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। 2- आरक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा वर्ष 2018 हेतु प्रस्ताव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को दिनांक 30.07.2018 एवं 31.12.2018 को भेजा गया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। 3- आरक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा वर्ष 2019 हेतु प्रस्ताव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 12.03.2019 एवं 15.05.2019 को भेजा गया। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। 4- आरक्षक संवर्ग की चयन परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्ताव प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को भेजा गया है। (घ) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा परीक्षा हेतु आवेदन जमा कराएं जा चुके है। कोविड महामारी के सुरक्षा मानकों के पालन अनुसार परीक्षा आयोजन बोर्ड द्वारा करायें जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं।
भारत सरकार द्वारा राशि आवंटन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 153 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविधान के अनुछेद 275 (1) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों हेतु समर्पित राशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र. 1 बालाघाट को 143.90 लाख रु. आवंटन प्रदान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रदाय राशि का आवंटन किन कारणों से वापस लिया गया? (ग) अनुछेद 275 (1) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की राशि का आवंटन कब तक पुन: किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश ‘क’ में उल्लेखित कार्य संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत 2018-19 में स्वीकृत राशि रू. 202.00 लाख के विरूद्ध 202.00 लाख जारी की गई थी जो व्यय न होने के कारण एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैहर द्वारा समर्पित की गई। (ग) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैहर द्वारा राशि समर्पित करने के कारण उक्त राशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य कार्यो में किया गया। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर शीघ्र ही आवंटन प्रदाय किया जावेगा।
निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु निविदा का आमंत्रण
[जनजातीय कार्य]
26. ( क्र. 154 ) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर (जनजाति कार्य विभाग) बालाघाट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्य बाबत् विस्तृत निविदा आमंत्रित की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों को कब - कब दिया गया? निविदा आमंत्रण की प्रति, प्रथम एवं द्वितीय निविदा में किन - किन ठेकेदारों द्वारा कितनी - कितनी दर डाली गई? सफल निविदाकार का नाम एवं दर उपलब्ध करावें। (ग) कार्यालय द्वारा किन – किन कार्यों/ मरम्मत कार्यों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति कब – कब दी गई? ठेकेदारों द्वारा कब- कब अनुबंध किया गया? कार्य कब प्रांरम्भ किया गया एवं वर्तमान में कार्य पूर्ण / अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावें।
जनजातीय कार्य मंत्री ( सुश्री मीना सिंह माण्डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। निविदा आमंत्रण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। सफल निविदाकार का नाम एवं दर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
कार्य विभाजन एवं स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 156 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के कार्य विभाजन एवं स्थानांतरण के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? प्रति दें। किसको क्या-क्या अधिकार है। (ख) 01 मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जिला सिवनी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री, यांत्रिकी सेवा द्वारा कार्य विभाजन के नाम पर किन-किन अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये? उनकी प्रति दें। (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र 877 दिनांक 05/07/2021 को तकनीकी कार्य सुविधा की द़ृष्टि से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत सिवनी में सहायक यंत्री श्री कंछेदीलाल चौधरी अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन को अतिरिक्त प्रभार/नवीन प्रभार हेतु आदेशित किया गया है? क्या यह शासन के नियमानुसार है? यदि हाँ, तो कैसे? नहीं तो क्या इस नियम के विरूद्ध पदस्थापना करने वाले अधिकारी पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्या कारण है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत आदेशित अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार / नवीन प्रभार के लिये आदेश करने के पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी से अनुमोदन/अनुशंसा लेना वांछनीय था? यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया का पालन किया गया? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) उपसचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5229 दिनांक 20.09.2019 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के बीच कार्य विभाजन संबंधी आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार है एवं वर्ष 2019-20 में जारी स्थानांतरण नीति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) 01 मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जिला सिवनी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री तथा उपयंत्रियों के किये गये स्थानांतरण/अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2019 (परिशिष्ट-अ के अंतिम पैरा में) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। जी हाँ। आदेश शासन के नियमानुसार है। आदेश नियमानुसार होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। उत्तरांश ग अनुसार कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम रोजगार सहायकों की नियम विरूद्ध पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
28. ( क्र.
157 ) श्री
दिनेश राय
मुनमुन : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) सिवनी
विधानसभा
क्षेत्र के
अंतर्गत कितने
रोजगार सहायक
पदस्थ हैं? इनकी
मूल पदस्थापना
कौन से पंचायत
में हुई थी? रोजगार
सहायक का नाम, मूल
पदस्थाना
पंचायत का नाम
जनपदवार
बतावें
रोजगार सहायक
की पदस्थापना
की ग्राम
पंचायत बदली
जा सकती हैं
या स्थानांतरण
नियमानुसार
हो सकता है? (ख)
यदि हाँ, तो
नियमावली की
प्रति देवें
और नहीं तो
विगत 02 वर्षों
में सिवनी
जिले के
अंतर्गत
कितने रोजगार
सहायकों की
पदस्थापना
या स्थानांतरण
या प्रभार
नियुक्त
पंचायत के
अतिरिक्त
अन्य ग्राम
पंचायतों में
की गई है? नाम, मूल
पंचायत एवं
अन्य पदस्थापना
वाली
पंचायतों के
नाम सहित
जानकारी उपलब्ध
करावें। (ग) क्या
यह शासन के
नियमानुसार
है? यदि
हाँ, तो
कैसे नहीं तो
क्या इस नियम
के विरूद्ध
पदस्थापना
करने वाले
अधिकारियों
पर कोई
कार्यवाही
प्रस्तावित
की जायेगी?
हाँ, तो
कब तक, नहीं तो
क्या कारण है? क्या
सभी रोजगार
सहायकों को
उनकी मूल पदस्थापना
वाली ग्राम
पंचायत में
पुन: पदस्थ
किया जायेगा?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया
(संजू भैया) ) : (क)
जी हाँ।
सिवनी
विधानसभा
अतंर्गत जनपद
पंचायत छपारा
के 27
ग्राम
पंचायतों में
ग्राम रोजगार
सहायक पदस्थ
हैं। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट- अ
अनुसार हैं। जी
नहीं म.प्र.
राज्य
रोजगार
गारंटी
परिषद् के
नियम निर्देश
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट- ब
अनुसार है। (ख) विधानसभा
क्षेत्र के
ग्राम रोजगार
सहायक की पदस्थापना/स्थानांतरण
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट -स अनुसार
है। (ग) जी
नहीं। प्रश्नांश
अवधि में स्थानान्तरित
ग्राम रोजगार
सहायकों के स्थानांतरण
निरस्त कर
मूल पदस्थापना
वाली ग्राम
पंचायत में
पदस्थ किया
गया है। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट-द एवं
'ई' अनुसार
है। संबंधित
अधिकारी को
कारण बताओ
सूचना पत्र जारी
किया गया है।
आदिवासियों की शादी पर जिला प्रशासन द्वारा जबरन रोक
[गृह]
29. ( क्र. 161 ) श्री सुनील उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के तामिया थाना अंतर्गत मलालढाना में दिनांक 13 मई 2021 को आदिवासी रीत रिवाज से शादी समारोह संपन्न हो रहा था? क्या तामिया के तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने दल बल सहित पहुंचकर इस शादी समारोह में व्यवधान डालकर वर – वधू की शादी नहीं होने दी? (ख) क्या विगत समय से लगातार जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से इस घटना की जाँच की मांग की जा रही है एवं दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की जा रही है? (ग) क्या जिले के आदिवासी समाज में इस घटना की जाँच में हीला-हवाली होने से आंदोलन जैसा माहौल चल रहा है? क्या माननीय गृह मंत्री इस घटना की सीबीआई जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।
नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर विदिशा में भूखण्ड आवंटन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
30. ( क्र.
167 ) श्री
शशांक श्रीकृष्ण
भार्गव : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) विदिशा
नवीन कृषि उपज
मण्डी परिसर
मिर्जापुर का
निर्माण
कार्य किस
दिनांक को
पूर्ण हुआ था? उक्त
दिनांक से
नवीन कृषि उपज
मण्डी परिसर
में भूखण्ड
आवंटन नहीं
किये जाने के
कारण सहित जानकारी
दें। (ख)
क्या
मण्डी
प्रांगण
विदिशा में
म.प्र. कृषि उपज
मण्डी नियम 2009
में विहित
प्रावधानों
के अंतर्गत 4
बार भूखण्ड
नीलामी की गई
एवं ऑफसेट
वेल्यु अधिक
होने से
व्यापारियों
ने नीलामी में
भाग नहीं लिया? (ग)
क्या शासन
पुरानी कृषि
उपज मण्डी
परिसर विदिशा
में व्यापारियों
को लीज पर
प्राप्त
भूखण्डों की एवं
नवीन कृषि उपज
मंडी परिसर की
दरों के अंतर
के आधार पर या
पुरानी मंडी
की लीज की तय
सीमा को आधार
मानकर नवीन
मंडी परिसर
विदिशा में
भूखण्ड आंवटन
किये जाने के
संबंध में
कार्यवाही करेगा? यदि
हॉ तो कब तक
नहीं तो क्यों?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क) कृषि
उपज मंडी
समिति विदिशा
के नवीन मंडी
प्रांगण
मिर्जापुर
में वर्ष 2018-19 में
निर्माण
कार्य पूर्ण
कराये गये। दो
नग कृषक हट व
दोनों गेटों
पर एसीपी
कार्य
निर्माणधीन
है। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट अनुसार
है। कृषि
उपज समिति
द्वारा
भूसंरचना
आवंटन नियम 2009 में
विहित
प्रावधानों
के अंतर्गत 04 अवसरों
पर नीलामी
क्रमश: दिनांक
12/12/2014,
दिनांक 22/01/2015, दिनांक 02/03/2015 एवं 13/10/2016 को
आयोजित की गई
थी, किन्तु
किसी भी व्यापारी
द्वारा आवश्यक
धरोहर राशि
जमा नहीं करायी
गई। नीलामी
प्रक्रिया
में अनाज
तिलहन व्यापार
संघ विदिशा
द्वारा
सामूहिक रूप
से नीलाम किये
जाने वाले
भूखंडों की
ऑफसेट प्राईज
अत्याधिक
होना बतलाते
हुये नीलामी
कार्यवाही में
भाग नहीं लिया
गया। जिससे
आवंटन की
कार्यवाही
संपन्न नहीं
हो सकी। (ख) जी
हाँ। (ग) कृषि
उपज मंडी
समितियों के
भूखंडों/संरचनाओं
के आवंटन के
लिये वर्तमान
में म.प्र.
कृषि उपज मंडी
(भूमि एवं
संरचना का
आवंटन) नियम 2009
प्रभावशील
है। उक्त
नियम 2009, में
नियमों/प्रावधानों
के अंतर्गत
नवीन मंडी
परिसर
मिर्जापुर
में भूखंडों
के आवंटन की कार्यवाही
की जावेगी।
निश्चित
समयावधि बताई
जाना संभव नहीं
है।
मनरेगा के निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र.
169 ) श्री
उमाकांत
शर्मा : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विदिशा
जिले की जनपद
पंचायत
सिरोंज व
लटेरी की
ग्राम
पंचायतों में 1
अप्रैल 2019 से
प्रश्नांकित
दिनांक तक
मनरेगा योजना
से कितने
हितग्राही
मूलक एवं
सामुदायिक
निर्माण कार्य
स्वीकृत किये
गये हैं? संख्यात्मक
जानकारी
देवें।
कार्यवार, स्वीकृति
राशि, कार्यो
की भौतिक
स्थिति
विकासखण्डवार
संख्यात्मक
जानकारी
उपलब्ध करावें। (ख)
प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
मनरेगा योजना
से चेकडेम, स्टापडेम, तालाब
निर्माण के
कितने
कार्यों की
तकनीकी एवं
प्रशासकीय स्वीकृति
जारी की गई
हैं? स्वीकृत
कार्यो की
पूर्ण अपूर्ण
एवं अप्रारंभ
कार्यों की
विकासखण्डवार
जानकारी
उपलबध
करावें। (ग) प्रश्नांश (ख)
के संदर्भ
में वित्तीय
वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22
में मनरेगा की
मजदूरी एवं
सामग्री का
अनुपात क्या
है एवं कितने
मानव दिवस
सृजित किये
गये हैं? कितनी
मजदूरी एवं
सामग्री का
भुगतान किया
गया है? विकासखण्डवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (घ)
प्रश्नांश (ख)
के संदर्भ
में क्या
मनरेगा योजना
से ग्राम पंचायतों
में मजदूरी
एवं सामग्री
का अनुपात का उल्लंघन
कर तकनीकी
स्वीकृति एवं
प्रशासकीय
स्वीकृति
जारी की गई
हैं? यदि
हाँ, तो
इसके लिए दोषी
कौन है तथा
दोषियों पर
क्या कार्यवाही
की गई? यदि
नहीं,, तो
क्यों? कब-तक
कार्यवाही की
जावेगी? क्या
मनरेगा योजना
की
गाइडलाइनों
का उल्लंघन
हुआ है? यदि हाँ, तो
बतावें।यदि
नहीं,, तो क्या
इसकी समय सीमा
में जाँच
कराकर दोषी
अधिकारियों/कर्मचारियों
पर कार्यवाही
की जावेगी? (ङ)
क्या
प्रश्नकर्ता
के पत्र
क्रमांक 705
दिनांक27.06.2021 आयुक्त
मध्यप्रदेश
राज्य रोजगार
गारंटी परिषद, पत्र
क्र.706
एवं 707
दिनांक 27.06.2021
कलेक्टर
विदिशा, पत्र
क्र.708
दिनांक 27.08.2021
मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जिला
पंचायत
विदिशा, पत्र
क्र.709
एवं 710
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी जनपद
पंचायत सिरोंज
एवं लटेरी को
प्राप्त हुए
हैं? यदि
हाँ, तो
प्रश्नकर्ता
को कब जानकारी
उपलब्ध कराई गई
है? यदि
नहीं,, कराई गई
है तो कब-तक
उपलब्ध करा दी
जावेगी?
पंचायत
मंत्री ( श्री
महेन्द्र
सिंह
सिसौदिया
(संजू भैया) ) : (क)
विदिशा
जिले की जनपद
पंचायत
सिरोंज व
लटेरी की
ग्राम
पंचायतों में 1
अप्रैल 2019 से
प्रश्नांकित
दिनांक तक
मनरेगा योजना
से 3276
हितग्राही
मूलक एवं 3567
सामुदायिक
निर्माण
कार्य स्वीकृत
किये गये हैं।
प्रश्नांश
की शेष
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-1
अनुसार है। (ख)
प्रश्नांश
‘क’ के
संदर्भ में
मनरेगा योजना
से 272
चेकडेम, 40 स्टापडेम
एवं 83
तालाबों की
तकनीकी एवं
प्रशासकीय स्वीकृति
जारी की गई।
प्रश्नांश
की शेष
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-2
अनुसार है। (ग)
वांछित
जानकारी पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-3
अनुसार है। (घ)
ग्रामीण
विकास
मंत्रालय, भारत
सरकार द्वारा
मनरेगा योजना
क्रियान्वयन
हेतु जारी
मास्टर
परिपत्र वर्ष 2020-21
के पैरा 7.1.2 अनुसार
योजना
अंतर्गत
संपादित
कराये जाने वाले
कार्यों में
पूरे वर्ष में
मजदूरी एवं
सामग्री
अनुपात 60 : 40 का
संधारण जिला
स्तर पर किये
जाने का
प्रावधान रखा
गया है। अत: मनरेगा
गाइड लाइन के
उल्लंघन की
स्थिति नहीं
होने से शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होते। (ङ)
प्रश्नकर्ता
के द्वारा
आयुक्त मध्यप्रदेश
राज्य
रोजगार
गारंटी परिषद
को प्रेषित
पत्र क्रमांक 705
दिनांक 27.06.2021 के
द्वारा चाही
गई जानकारी के
संबंध में
पत्र क्रमांक 2003/NR-10/F-672
दिनांक 31.07.2021
द्वारा अवगत
कराया गया है।
प्रश्न में
अंकित अन्य
पत्रों के
संबंध में की
गई कार्यवाही पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-4
अनुसार है।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 170 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-1, 2 एवं 3 एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया गया है? मार्ग का नाम, लंबाई, लागत, वर्ष, कार्य ऐजेन्सी, ठेकेदार के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त मार्गों का रिन्यूवल कार्य कब किया गया? मार्ग का नाम, लंबाई, वर्ष, कार्य ऐजेन्सी सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है एवं कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हैं व कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं? मार्ग के नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 650 एवं 654 दिनांक 14.05.2021 माननीय मंत्री जी, पत्र क्र. 651 एवं 655 दिनांक 14.05.2021 श्रीमान प्रमुख सचिव एवं पत्र क्र. 652 एवं 656 दिनांक 14.05.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? कृत कार्यवाही से अवगत करावें। (ङ) क्या मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा सिरोंज लटेरी विकासखण्ड की सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो कब एवं किसके द्वारा? जाँच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करावें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, प्राप्त पत्र क्र. 649, 653 दिनांक 14.05.2021 (मान. मुख्यमंत्री कार्यालय से) एवं 652, 656 दिनांक 14.05.2021 मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पत्रों में उल्लेखित दो मार्गों आनंदपुर से उनारसीकलां व्हाया कालादेव मार्ग एवं सिरोंज-आरोन मार्ग से गरेठा मार्ग की जाँच मुख्य महाप्रबंधक श्री पी.के झंवर तथा एस.क्यू.एम श्री आर.पी खरे से कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन पत्रों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। (ङ) जी हाँ, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, द्वारा सिरोंज लटेरी विकासखण्ड की सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता जाँच की गई थी। मुख्य महाप्रबंधक श्री पी.के. झंवर तथा एस.क्यू.एम. श्री आर.पी खरे द्वारा दिनांक 02.07.2021 को जाँच की गई थी। जाँच प्रतिवेदन अनुसार दोनों मार्गों का कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है।
सड़कों की मरम्मत हेतु राशि का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 173 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/निर्माण/ कि.स.नि./मंड़ी बोर्ड/ग्रा.स./2020-21/1630 भोपाल दिनांक 25.01.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल को राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित सड़कों की गारंटी अवधि पूर्ण होने से पत्र में उल्लेखित सड़कों की अति आवश्यक रूप से मरम्मत कराये जाने हेतु हस्तांतरित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु बोर्ड द्वारा कोई राशि प्राधिकरण को प्रश्न दिनांक तक प्रदान की गई हैं? यदि हाँ, तो कब एवं यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उपरोक्तानुसार क्या बोर्ड द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित सड़कों की मरम्मत हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई राशि प्रदाय नहीं किये जाने से किसानों को काफी असुविधा हो रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु प्राधिकरण को राशि प्रदान की जावेगी अथवा उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। ग्रामीण सड़कों को हस्तांतरित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है‚ जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को प्रदत्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 180 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने तालाब, सुदूर सड़क, गौशाला की स्वीकृति हुई? कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से पूर्ण करवाये गये? कितने कार्य अपूर्ण स्थिति में हैं? ग्रामवार कार्यों की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अपूर्ण निर्माण कार्यों की समयावधि क्या थी? कार्य अपूर्ण रहने का क्या कारण हैं? अपूर्ण कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री मद में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के आधार पर अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी पर भी क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रत्येक अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 352 तालाब, 97 सुदूर सड़क एवं 10 गौशालायें स्वीकृत की गयी हैं। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत उत्तरांश ''क'' के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि सामान्यत: एक वर्ष रहती है। मनरेगा योजना मांग आधारित होने से कार्यों का पूर्ण होना जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर तथा सामग्री मद में भारत सरकार से पर्याप्त राशि के सतत् प्रवाह पर निर्भर रहना प्रमुख कारण है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) राज्य स्तर से प्रमुख सचिव व आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाती है। उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) अपूर्ण कार्य वर्षा ऋतु पश्चात सामग्री मद में भारत सरकार से पर्याप्त राशि की उपलब्धता रहने पर मार्च 2022 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
नेमावर हत्याकांड में कार्यवाही
[गृह]
35. ( क्र. 182 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेमावर हत्याकांड कि 17.05.2021 की एफ.आई.आर. की प्रति देवें तथा बतावें कि 42 दिन बाद 27.06.2021 को खुलासा क्यों हुआ? विलंब के कारण सहित इस अवधि में दिनांक अनुसार 17.05.2021 से 27.06.2021 तक की कार्यवाही की जानकारी दें। (ख) क्या दिनांक 19.06.2021 को मुख्य आरोपी सुरेन्द्र को शंका के आधार पर थाने बुलाकर पूछताछ की गई? यदि हाँ, तो उसे क्यों छोड़ दिया गया? (ग) क्या मुख्य आरोपी को 19 जून को स्थानीय जनप्रतिनिधि के कहने पर छोड़ा गया? दिनांक 19.06.2021 के रोजनामचे की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या दिनांक 27 मई, 2021 को नेशनल न्यूज चेनल IND 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था तथा आरोपियों द्वारा पत्रकार राकेश यादव के खिलाफ ज्ञापन दिया गया था? (ड) यदि हाँ, तो बतावें कि चैनल के पत्रकार से इस संबंध में कोई चर्चा या जानकारी ली गई तथा ज्ञापन देने वाले आरोपियों पर नजर रखने का काम क्यों नहीं किया गया?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एफ.आई.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला देवास के थाना नेमावर में अप. क्र. 132/21 धारा 363 भादवि दि. 27.05.2021 को पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा विभिन्न टीम गठित कर अपराध पर्दाफाश करने का निरन्तर प्रयास किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप अंधे हत्या प्रकरण को सुलझाया गया। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन होने से विवेचना में की गई कार्यवाहियों की जानकारी देना विधिसम्मत नहीं हैं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) निरंक है। आरोपियों द्वारा पत्रकार राकेश यादव के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन नहीं दिया गया था। (ड़) जानकारी प्रश्नांश ‘घ’ में समाहित है।
स्थापित उद्योग/परियोजना और घोषित औद्योगिक क्षेत्र
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
36. ( क्र. 184 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योग/परियोजना स्थापित करने, औद्योगिक-क्षेत्र घोषित करने से पूर्व पेसा-अधिनियम 1996, अन्य प्रचलित नियमों के तहत ग्रामसभा की अनुमति ली गई? (ख) यदि हाँ, तो मनावर विधानसभा अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक स्थापित/संचालित/रजिस्टर्ड सभी उद्योगों/परियोजनाओं के स्थापना से पूर्व ग्रामसभा से किस-किस प्रकार की अनुमतियां ली गई? उद्योग/परियोजनावार पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ग) यदि नहीं,, तो संविधान के किस अनुच्छेद अथवा किस प्रचलित कानून के नियम/अधिनियम के तहत? प्रति सहित ब्यौरा दें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के तारतम्य में धार जिले में कितने उद्योग/परियोजना प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां स्थापित/संचालित/रजिस्टर्ड हैं? कहां-कहां कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? उद्योग/परियोजनावार, ग्रामसभा से ली गई अनुमतियों की प्रति सहित ब्यौरा दें। (ड) प्रश्नांश (ख) के उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक सी.एस.आर. के तहत जमा कराए गए एवं खर्च किए गए राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा दें। उक्त उद्योगों-परियोजनाओं के विरुद्ध जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की समस्त कार्यवाहियों की प्रति-सहित पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (च) प्रश्नांश (क) से (ग) के तहत बड़वानी, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन जिले में प्रश्न दिनांक तक स्थापित/संचालित/रजिस्टर्ड उद्योगों/परियोजनाओं एवं औद्योगिक क्षेत्रों का पृथक-पृथक ब्यौरा उपलब्ध कराएं। ग्रामसभा से ली गई समस्त अनुमतियों का विवरण उपलब्ध कराएं। (छ) प्रश्नांश (क) से (ग) एवं (ङ) के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासक महामहिम राज्यपाल से ली गई अनुमतियों का विवरण उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, ली गई तो विधिसम्मत कारण बताएं।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (छ) जानकारी संकलित की जा रही है।
धार जिले में ग्राम विकास के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 185 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन नहीं हैं? कितने आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन किराए के मकान में संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के ग्राम पंचायतों में प्रश्न दिनांक तक भी आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन नहीं बनाए जाने का क्या कारण है? कब तक आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन का निर्माण करा दिया जाएगा? (ग) वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक मनावर विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्राम-पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन और पंचायत भवन बनाने के लिए कब-कब कितनी राशि किस मद से जारी की गई? वर्षवार, ग्रामवार पृथक-पृथक ब्यौरा दें। उक्त आंगनवाड़ी और पंचायत भवन का भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया? नाम, पदनाम सहित पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (घ) धार जिला अंतर्गत किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जनवरी 2017 से प्रश्न-दिनांक तक ट्राईबल सबप्लान के तहत आवंटित की गई? वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ङ) स्वच्छ भारत मिशन के तहत धार जिले के किन-किन ग्रामपंचायतों का चयन किया गया? (च) निसरपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसलाई को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? भैंसलाई में प्रश्न-दिनांक तक भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाली निर्माण, कचरा निष्पादन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि के लिए कार्ययोजना तैयार नहीं किए जाने का क्या कारण है? कब तक कार्ययोजना तैयार कर ली जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 408 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 192 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है, 59 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में एवं 133 अन्य शासकीय भवनों में संचालित है, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन है। कोई भी ग्राम पंचायत किराये के भवन में संचालित नहीं है। (ख) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एक सतत प्रकिया है, जो कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’अ’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’ब’’ अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’स’’ अनुसार है। (च) निरसपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत भैसलाय में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 307 शौचालयों का निर्माण होकर प्रति शौचालय राशि रूपये 12 हजार के मान से कुल राशि रूपये 36.84 लाख का भुगतान वित्तीय प्रणाली के अनुसार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाली निर्माण, कचरा निष्पादन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि के लिये कार्य योजना शासन के निर्देशानुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम हेतु बनाये जाने के निर्देश प्राप्त है जबकि ग्राम पंचायत भैसलाय की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1557 है 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर जनसंख्या 1868 होती है। अत: ग्राम भैसलाय को कार्ययोजना तैयार करने हेतु शामिल नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता
[खेल एवं युवा कल्याण]
38. ( क्र. 190 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1113 दिनांक 2/3/2021 के भाग भाग (क) में प्रेषित उत्तर अनुसार कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से चेक काट सकता है इसके आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं जिसमें इसका स्पष्ट उल्लेख हो l (ख) उल्लेखित प्रश्न में प्रदाय उत्तर अनुसार एक ही फर्म / टेंट हाउस को एक ही दिनांक को बिलों का भुगतान क्यों किया गया? इस हेतु टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? क्या इस हेतु वरिष्ठ कार्यालय /अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया गया था? यदि हाँ, तो इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) विभाग में कार्यरत कई कर्मचारियों / कोच के होते हुए भी केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर भुगतान हेतु इतने चेक किसके आदेश / नियम / मार्गदर्शन से काटे गए? प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग एक के अनुभाग एक के सरल क्रमांक 3 एवं 5 के तहत् जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारियों को दिनांक 25.09.2008 से कार्यालय प्रमुख तथा आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया था। शासन आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यालय प्रमुख तथा आहरण संवितरण अधिकारी को शासकीय धन का वित्तीय नियमों के अधीन आहरण एवं संवितरण करने का दायित्व होता है। (ख) (ग) प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्रं. 7608 दिनांक 04.03.2021 द्वारा जाँच समिति गठित कर दी गई है।
प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराध
[गृह]
39. ( क्र. 195 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग मे कुल कितने सायबर अपराध के प्रकरण प्रकाश में आये? कितने प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है? शिकायतकर्ता के नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त संभागों में उक्त अवधि में कितने ऑनलाईन ट्रांजेक्शन की धोखाधड़ी के मामले किस-किस थाने में दर्ज किये गये? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) उक्त संभाग मे सायबर अपराध/ऑनलाईन ट्रांजेक्शन की धोखाधड़ी को रोकने के लिये वर्तमान में कितने सायबर सेल कहाँ- कहाँ कार्य कर रहे हैं? इनमें कितने प्रशिक्षित एवं कितने अप्रशिक्षित पुलिस कर्मचारी हैं तथा इनमें ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है? संपूर्ण कर्मचारियो की सूची उपलब्ध करावें। (घ) उक्त संभाग मे उक्त अवधि में यौन शोषण से संबंधित कितने "ब्लैक मेलिंग" के प्रकरण कहां-कहां प्रकाश में आये? इनमें कितने प्रकरणों में बालिकाओं एवं महिलाओं ने आत्महत्या की या आत्महत्या का प्रयास किया? इस संबंध में कितने अपराधियों को उक्त अवधि में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनके चालान माननीय न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं? (ड.) उक्त संभाग में उक्त अवधि में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल दर्ज अपराध एवं निराकृत अपराध निम्नानुसार है-
संभाग |
दर्ज अपराध |
चालान |
खात्मा |
खरिजी |
लंबित |
भोपाल संभाग |
453 |
186 |
06 |
00 |
261 |
इन्दौर संभाग |
357 |
162 |
18 |
00 |
177 |
उज्जैन संभाग |
213 |
142 |
08 |
00 |
63 |
योग |
1023 |
490 |
32 |
00 |
501 |
(ख) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल दर्ज अपराध एवं निराकृत अपराध निम्नानुसार है-
संभाग |
दर्ज अपराध |
चालान |
खात्मा |
खरिजी |
लंबित |
भोपाल संभाग |
290 |
64 |
04 |
00 |
222 |
इन्दौर संभाग |
52 |
14 |
03 |
00 |
35 |
उज्जैन संभाग |
105 |
24 |
12 |
00 |
69 |
योग |
447 |
102 |
19 |
00 |
326 |
(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संभाग में उक्त अवधि में ब्लैकमेलिंग के निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किये गये है -
संभाग |
दर्ज अपराध |
चालान |
कितने प्रकरणों में बालिका/महिलाओं ने आत्महत्या की |
कितने प्रकरणों में बालिका/महिलाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया |
कितने प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई |
कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश नहीं किया/लंबित |
भोपाल संभाग |
14 |
10 |
निरंक |
निरंक |
निरंक |
04 |
इन्दौर संभाग |
07 |
06 |
निरंक |
निरंक |
निरंक |
01 |
उज्जैन संभाग |
14 |
14 |
निरंक |
निरंक |
निरंक |
00 |
योग |
35 |
30 |
निरंक |
निरंक |
निरंक |
05 |
(ड) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल दर्ज अपराध एवं निराकृत अपराध निम्नानुसार है-
संभाग |
दर्ज अपराध |
चालान |
खात्मा |
खरिजी |
लंबित |
भोपाल संभाग |
152 |
93 |
03 |
00 |
56 |
इन्दौर संभाग |
196 |
100 |
07 |
00 |
89 |
उज्जैन संभाग |
138 |
96 |
06 |
00 |
36 |
योग |
486 |
289 |
16 |
00 |
181 |
मंदसौर मे
ऐथेलेटिक
सिंथेटिक
ट्रैक का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
40. ( क्र. 197 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा संचालक खेल एवं युवक कल्याण विभाग टी-टी नगर भोपाल को अपने पत्र क्रं-3/दिनांक-8/2/2018 को मंदसौर शहर मे खेलो इंडिया योजना अंतर्गत 400 मीटर ऐथेलेटिक सिंथेटिक ट्रैक निर्माण हेतु पत्र प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। (ख) क्या खेल युवक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उक्त सिंथेटिक ग्राउंड हेतु स्थल चयन हेतु प्रदेश सरकार को पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हाँ, तो पत्र की प्रतिलिपी देवें। (ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐथेलेटिक सिंथेटिक ट्रैक निर्माण हेतु राशि का आवंटन कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या मंदसौर का चयन प्रदेश में उक्त सिंथेटिक ग्राउंड हेतु कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक 400 मीटर ऐथेलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कर दिया जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार की खेलो इण्डिया अधोसंरचना योजनान्तर्गत मंदसौर में नवीन सिंथेटिक ऐथेलेटिक ग्राउंड के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्ताव विभागीय पत्र क्र. एफ 2-22/2020/नौ, दिनांक 29.09.2020 द्वारा भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किए गए थे, इस संदर्भ में भारत सरकार के पत्र क्र. 23.61/MYAS/MDSD/2021/1140, दिनांक 13.04.2021 द्वारा विभाग से प्रेषित किए गए 23 स्थलों के प्रस्तावों को वापस कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 2-3 जिलों के प्रस्ताव चाहे गए हैं। भारत सरकार द्वारा वापस किए गए प्रस्तावों में मंदसौर का प्रस्ताव भी शामिल है। (ख) जी नहीं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नोत्तर ‘‘क’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
41. ( क्र. 199 ) श्री तरबर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 में बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रथक-प्रथक अभिलेखानुसार कौन-कौन पटवारी हल्के में कौन-कौन खरीफ फसलों की खेती कितने-कितने रकवा में की गई? कितना उत्पादन हुआ? यह भी बतायें कि किस पटवारी हल्के के कितने कृषकों से कृषि बीमा प्रीमियम की कितनी राशि काटी गई? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित फसल में बीमा क्लेम हेतु न्यूनतम उत्पादन क्या था? वास्तविक उत्पादन कितना कम या अधिक हुआ? कितनी राशि का बीमा क्लेम बना व वास्तविक भुगतान कब कितना किया गया? कितना भुगतान बकाया है? पटवारी हल्कावार, कृषक संख्यावार, फसलवार बतलायें। (ग) क्या बीमा की क्लेम की पात्रता होते हुये भी बण्डा तहसील के अनेक पटवारी हल्का व शाहगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी पटवारी हल्का प्रश्न दिनांक तक फसल बीमा राशि से वंचित हैं? यदि हाँ, तो कौन पटवारी हल्का के कितने किसान कितनी राशि से वंचित है और क्यों? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में दर्शित बीमा क्लेम राशि से वंचित कृषकों को, शेष राशि भुगतान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
कमल पटेल ) : (क)
वर्ष 2020 में
बण्डा
विधानसभा
क्षेत्रांतर्गत
अभिलेखानुसार
पटवारी हल्कावार
खरीफ फसलों की
क्षेत्राच्छादन
की जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट के
प्रपत्र