मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रधान
मंत्री सड़क
योजना
अंतर्गत
मार्ग निर्माण
में
अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 3933 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य पुराना पैकेज क्रमांक MP-22-62 व नया पैकेज क्रमांक MP-22-MTN 127 मार्ग धुपा से धुपी रोड पर मेन्टेनेंस कार्य में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? हाँ तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या संबंधित ठेकेदार राज टेक एजेन्सी से 1,38,00000 रूपये शासन की वसूली शेष है? हाँ तो वह किसलिए है? उक्त मार्ग के मेन्टेनेंस का कार्य का टेन्डर दिनांक 01.07.2020 को सुरेश चन्देल को हुआ था? (ख) क्या विभाग द्वारा उससे अनुबंध स्टाम्प के 25000 एवं 2.5 प्रतिशत परफॉरमेन्स सिक्युरिटी 9.00 लाख भी कार्यालय में जमा कराये गये थे? हाँ तो पूरे टेण्डर निरस्त क्यों किये गये हैं? क्या उक्त कार्यवाही में महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्य शैली संदिग्ध प्रदर्शित होती है? हाँ तो क्या उच्च स्तर से जाँच कर कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रावधानुसार कार्य नहीं करने से शिकायत प्राप्त होने के पूर्व ही संबंधित ठेकेदार के अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की गई थी। जी नहीं, संबंधित ठेकेदार द्वारा संधारण पूर्ण न करने से अनुबंध निरस्त किया जिसमें राशि रूपये 78.78 लाख की वसूली न्यायालयीन याचिका में स्थगन होने से शेष है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं टेण्डर निरस्त नहीं किया गया। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधायक कप का आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( *क्र. 1517 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में खेल विभाग का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में आने के बाद से खेल गतिविधियाँ ठप्प हो गयी हैं? यदि हाँ, तो पूर्व की भांति खेल विभाग का दायित्व क्या पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के आयोजन को बढ़ावा दे रही है? यदि हाँ, तो क्या पूर्व कार्यकाल में इन आयोजनों में विधायक कप प्रतियोगिता शामिल थी? जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? (ग) क्या इऩ आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा एवं विधायकों की लोकप्रियता बढ़ी है? (घ) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार प्रदेश में पुनः क्षेत्रीय खेलों के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिये विधायक कप प्रतियोगिताओं जैसे कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट इत्यादि खेलों के आयोजन की स्वीकृति एवं बजट आवंटन जिला स्तर पर उपलब्ध करायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : ( क) विभाग के आदेश क्रमांक 2-2/2019/नौ, दिनांक 17.08.2020 द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालयों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी' जिला पंचायत के स्थान पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी 'पुलिस अधीक्षक' को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता एवं वर्ष 2020 में कोविड-19 के संक्रमण के चलते विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया। (ग) एवं (घ) जी हाँ।
जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 3064 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्योंटार के विभिन्न निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व अनियमितता की जानकारी तारांकित प्रश्न क्रमांक 2812, दिनांक 12.07.2019 के उत्तर में किन-किन कर्मचारी को दोषी पाया गया है, उनका नाम, पद तथा वसूली योग्य राशि का पूर्ण विवरण देते हुए बताएं कि उत्तर दिनांक तक कितनी वसूली की गई तथा अनुशासनात्मक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार भ्रष्टाचारियों पर समय-सीमा में सक्षम कार्यवाही की जाएगी? (ग) तत्कालीन पंचायत सचिव का नाम तथा उत्तर में दिए गए वसूली योग्य राशि की जानकारी एवं उत्तर दिनांक तक म.प्र. पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र क्र. 163, दिनांक 19.02.2021 के अनुसार प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित घोषणा होना नहीं पाया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
रैगांव-करसरा-झरकुआ मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
4. ( *क्र. 2815 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रैगांव से झरकुआ बाया करसरा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कब से कराया जा रहा है? कार्य प्रगति की जानकारी दें। पूर्ण जानकारी स्वीकृत आदेश, अनुबंध सहित देवें। (ख) क्या उक्त मार्ग का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण की शिकायतें आम जनता द्वारा की जा रही हैं, जिसकी जाँच उच्च स्तरीय टीम बनाकर की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त मार्ग में निषाद नर्सिंग कालेज के बगल में एवं झिरिया मोड़ के आगे पुलिया निर्माण में उँचाई कम कर निर्माण कराया गया है, जिसके कारण बरसात में बाढ़ के समय में आम जनता को परेशनी होगी? पूर्व में भी बाढ़ के समय पुलिया की उंचाई कम होने के कारण यह समस्या आम जनता को हो रही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार मार्ग निर्माण की जाँच उपयंत्री, एस.डी.ओ., कार्यपालन यंत्री द्वारा कब-कब की गई? गुणवत्ता परीक्ष्ाण कराया गया या नहीं? प्रतिवेदन रिपोर्ट सहित जानकारी दें। मार्ग निर्माण के गुणवत्ता की जाँच हेतु कमेटी कब तक गठित कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। स्वीकृति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं अनुबंध की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। उक्त मार्ग निर्माण का कार्य स्वतंत्र सुपरविजन कंसल्टेंट मेसर्स आई.सी.टी. रॉडिक (जेव्ही) नई दिल्ली की देखरेख में अनुबंध में निहित प्रावधान एवं MORTH मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में पुलिया का निर्माण एनडीबी परियोजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। बाढ़ के समय में आमजनता को परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हॉं, परिक्षण किया गया है। प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त मार्ग निर्माण का कार्य स्वतंत्र सुपरविजन कंसल्टेंट मेसर्स आई.सी.टी. रॉडिक (जेव्ही) नई दिल्ली की देखरेख में अनुबंध में निहित प्रावधान एवं MORTH मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जीरापुर आई.टी.आई. हेतु नवीन भवन का निर्माण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
5. ( *क्र. 2411 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जीरापुर आई.टी.आई. भवन हेतु शासन द्वारा भूमि का आवंटन हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नवीन भवन निर्माण हेतु आदेश पारित हुये हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कब तक प्रारंभ हो जाएगा? यदि नहीं, तो किन कारणों से कार्य रूका हुआ है और कब तक निराकरण हो जाएगा? (ग) क्या नगर जीरापुर में शासकीय आई.टी.आई. किराए के भवन में संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो कितने कक्ष का भवन है? इस भवन में कितने ट्रेड चल रहे हैं तथा छात्रों की कितनी संख्या है? क्या जिस भवन में आई.टी.आई. संचालित हो रही है, उसमें छात्रों के अध्ययन हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। आई.टी.आई. का भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। संस्था किराये के भवन में संचालित है, जिसमें दो कक्ष हैं, जिसका कुल ऐरिया 3081 वर्ग फीट है। इस भवन में एक व्यवसाय स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटियल असिस्टेंट (हिन्दी) संचालित है। जिसमें 20 प्रशिक्षणार्थी अध्ययनरत् हैं। जी हाँ।
वार्षिक मरम्मत अनुरक्षण कार्य हेतु जारी कार्यादेश
[लोक निर्माण]
6. ( *क्र. 4043 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर संभाग इंदौर एक एवं दो, के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में वार्षिक मरम्मत अनुरक्षण में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों (जैसे-रंगाई पुताई, साधारण मरम्मत, विशेष मरम्मत, एम.ओ.डब्ल्यू. एवं अन्य कार्य) के कार्यादेश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त तीनों वर्षों में विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यादेशों की जानकारी अलग-अलग वर्षानुसार, जिलेवार निम्नानुसार उपलब्ध करावें। ठेकेदार का नाम, कार्य एवं कार्यादेश का नाम, अनुबंध क्रमांक, अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि अथवा कार्य प्रगतिरत है, कार्य की लागत सहित जानकारी देवें? (ग) विभाग द्वारा ठेकेदारों को प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष होकर कब से लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार विभाग द्वारा शेष एवं लंबित राशि का भुगतान कब तक एवं कितने समय में कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) लंबित भुगतान बजट आवंटन के अनुरूप होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
रोजगार सहायकों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 4063 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रोजगार सहायकों के नियमितीकरण के लिए दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2021 तक क्या-क्या कदम उठाये गये? (ख) इस संबंध में कुल कितनी बैठकें उपरोक्त अवधि में हुईं? उसमें कौन-कौन उपस्थित थे? उपस्थितों के नाम, पदनाम, सहित बतावें। (ग) इनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश में नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
8. ( *क्र. 3730 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा बरगी विधान सभा जबलपुर के अंतर्गत बन्दर कूदनी मार्ग, सिपेलाघाट पिपरिया मार्ग की स्वीकृति प्रदान की थी? तो क्या वर्तमान में इन मार्गों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो कारण बतावें। यह भी बताया जावे कि किस कारण से भेड़ाघाट उडना मार्ग अधूरा है, उसे पूरा कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत मार्गों के लिये शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं वर्तमान में कितनी राशि विभाग को जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन के पास मार्गों के निर्माण के लिये राशि उपलब्ध नहीं है, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा प्रदान नहीं करना चाहती? यह भी बताया जावे कि उक्त मार्गों के निर्माण में विलंब के लिए किस-किस की लापरवाही है? क्या उन पर शासन कोई कार्यवाही करेगा? (ग) क्या वर्तमान में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार के अनेकों ग्राम सड़क विहीन हैं एवं आज भी ग्रामीणों को पगडंडी का सहारा लेना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से हैं एवं क्या शासन संपूर्ण विधान सभा क्षेत्र का निरीक्षण करवाकर विभाग के माध्यम से ग्रामीणों को पहुँच मार्ग आदि की सुविधा उपलब्ध करावेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पक्की सड़क से जुड़े हैं। शेष प्रश्न का उत्तर जनपद पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है। उनसे प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2 एवं 3 अनुसार है।
राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा द्वारा स्थल का विकास
[लोक निर्माण]
9. ( *क्र. 4072 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-43 में शहडोल से कोमा के बीच ग्राम घुरवार में स्थित टोल प्लाजा को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल से क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस रिपोर्ट (ई.सी.) प्राप्त है? यदि हाँ, तो शर्तें क्या-क्या हैं और क्या निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड का पालन हो रहा है? (ख) क्या टोल प्लाजा को स्थल के आस-पास एवं निकटस्थ ग्रामों में विकास कार्य भी करवाना है? यदि हाँ, तो शर्तें क्या-क्या हैं और क्या निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड का पालन हो रहा है? (ग) क्या टोल प्लाजा को स्थल के आस-पास एवं निकटस्थ ग्रामों में विकास कार्य भी करवाना है? यदि हाँ, तो ऐसे कार्य कराये जाने वाले विकास कार्यों का विवरण बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 1931 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत राजनगर एवं लवकुशनगर की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के क्रम को तोड़ते हुए आगे पीछे के लोगों के आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है? (ख) क्या पंचायत के सचिवों के पास पासवर्ड न देकर अन्य अनाधिकृत प्रायवेट लोगों के पास पासवर्ड जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिलाये गये हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी? (ग) क्या कुछ ग्राम पंचायत के हितग्राहियों द्वारा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मय प्रमाण-पत्र के शिकायती आवेदन दिसम्बर, 2020 में दिये गये थे? यदि हाँ, तो उन पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शिकायत असत्य पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( *क्र. 3909 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 304, दिनांक 28.12.2020 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा तथा समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या संविधान के नियमों के तहत पारित की गई किसी योजना पर दूसरी सरकार विचार कर उसे निरस्त कर सकती है, स्थगित कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है, जबकि योजना के आधे भाग का क्रियान्वयन हो चुका हो? (ख) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक सीमान्त लघु कृषक का प्रतिशत बतावें तथा इनके पास कितने-कितने प्रतिशत जमीन है? क्या प्रदेश में सीमान्त और लघु कृषकों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो यह प्रदर्शित करती है कि कृषि कल्याण की हमारी योजना सफल नहीं रही है? (ग) क्या शासन के पास किसानों की वार्षिक आय के आंकड़ें नहीं हैं? यदि हाँ, तो वह किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार का दावा किस आधार पर करती है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के उपरांत ठेकेदारों को भुगतान
[लोक निर्माण]
12. ( *क्र. 3639 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 14-10/2018/12/I, दिनांक 15.03.2018 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात निर्माण कार्यों में उपयोग किए जा रहे खनिजों को विषयांकित प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया हैं? क्या विषयांकित प्रमाण पत्र के बगैर ठेकेदारों के बिल निकाले जा सकते हैं? (ख) यदि नहीं, तो बालाघाट, होशंगाबाद तथा बुधनी संभागों में चल रहे निर्माण कार्यों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात प्रयोग किए गए रेत, गिट्टी तथा मिट्टी की कार्य अनुसार मात्रा तथा उतनी मात्रा के विषयांकित पत्र अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं? जानकारी में कार्य करने वाले ठेकेदार या कम्पनी का भी उल्लेख करें। (ग) क्या दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात विषयांकित प्रमाण पत्र न देने पर ठेकेदार से बाजार भाव से रॉयल्टी की वसूली करनी थी, लेकिन नहीं की गई? (घ) शासन को तीनों संभागों में रॉयल्टी पर पेनाल्टी न लेने से कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ? क्या शासन द्वारा इसके लिए दोषी अधिकारियों से यह राशि वसूल की जाएगी तथा उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या शासन सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की जाँच कराएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्र. एफ-14-10/2018/12/1, दिनांक 15.03.2018 द्वारा जारी पत्र में दिनांक 01.04.2018 से गौण खनिजों का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के बिना ठेकेदार के रनिंग देयकों का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अंतिम भुगतान हेतु रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र आवश्यक है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। अंतिम बिल के भुगतान से पूर्व रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर ठेकेदार से वसूली का प्रावधान है। नियमानुसार रॉयल्टी की राशि की कटौती की गई है। (घ) शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 2994 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुच्छेद 243 ड (4) ख के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए बनाया गया कानून पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में लागू होते हैं? उक्त अधिनियम 1996 की धारा 4 के तहत आदिवासी विकासखण्डों में म.प्र. राज्य विधानमंडल के कौन-कौन से नियम का कितना भाग लागू होता है एवं कौन-कौन से नियम लागू नहीं होते हैं? प्रति सहित बताएं। (ख) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ण) के तहत राज्य विधानमंडल प्रदेश के किन-किन विकासखण्डों में छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण कर क्या कार्यक्रम किस दिनांक से संचालित कर रहा है? यदि नहीं, कर रहा है तो विधि-सम्मत कारण बताएं? (ग) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ड) के तहत किन-किन विकासखण्डों में आदिवासी ग्रामसभा का गठन किन अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन किया गया है? उक्त ग्रामसभा को कौन-कौन सी शक्तियां दी गई हैं? (घ) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (घ), (ट), (ठ) के तहत किन-किन आदिवासी विकासखण्डों में ग्रामसभा एवं स्वशासी जिला परिषद को माइनिंग लीज़ और गौण खनिज आक्शन पर लीज़ ग्रांट का अधिकार किस दिनांक को दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो विधि सम्मत कारण बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 लागू है, तत्संबंधी प्रावधान जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( *क्र. 1646 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कृ.वि. विद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर उद्यानिकी विभाग में कुल सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उन पदों के विरूद्ध कितने-कितने सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदस्थ हैं? नाम एवं पदस्थापना स्थान सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध कम संख्या में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग म.प्र. शासन भोपाल सहित अन्य गैर शैक्षणिक विभागों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा गया है? कारण सहित जानकारी बतायें। (ग) क्या जवाहरलाल नेहरू कृ.वि. विद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर के उद्यानिकी विभाग में कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है? अथवा शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति पर गये प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों को कब तक विश्वविद्यालय में वापिस लाने की कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के शैक्षणिक कार्य किये बिना पदोन्नति का प्रावधान/नियम है? यदि नहीं, तो पिछले 5 वर्षों से किन-किन सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों को पदोन्नति दी गई अथवा पदोन्नति प्रक्रियाधीन है? नाम एवं पदस्थापना सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर के उद्यानिकी विभाग में प्राध्यापक पद हेतु कुल 01 एवं सहायक प्राध्यापक पद हेतु कुल 04 पद स्वीक़ृत हैं। सहायक प्राध्यापक हेतु स्वीकृत कुल 04 पदों में से 02 पद भरे हैं एवं प्राध्यापक पद हेतु स्वीकृत कुल 01 है, जो वर्तमान में रिक्त है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं भरे पदों का नाम एवं पद स्थापना के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कृषि महाविद्यालय, (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे हुए पद कम संख्या में हैं। उप सचिव, म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, भोपाल के पत्र पृष्ठा. क्र. एफ 1-1/2018/58, दिनांक 03.7.2020 के द्वारा कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत कार्यरत डॉ. विजय अग्रवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। जिनका कार्यकाल दिनांक 31.05.2021 को समाप्त हो रहा है। कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत गैर शैक्षणिक विभागों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई है। (ग) जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) में शैक्षणिक कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी है। संबंधित सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर शासन नियमानुसार पदधारक की सेवाएं विश्वविद्यालय में वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। (घ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर अंतर्गत स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों हेतु पदोन्नति का कोई प्रावधान/नियम नहीं है। अत: विश्वविद्यालय अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कोई पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है और न ही प्रक्रियाधीन है।
मनरेगा से बनी गौशालाओं में महिला स्व-सहायता समूह को मजदूरी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 3929 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ है, इसमें कार्यरत स्व-सहायता समूह एवं अशासकीय स्वयं सेवी संस्था एवं ग्राम पंचायतों को संचालन हेतु बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे गौशाला में कार्यरत महिलाएं भुखमरी की कगार पर आ गई हैं? (ख) क्या माननीय मंत्री जी इन स्व-सहायता समूह की महिलाओं को संचालन हेतु मनरेगा या अन्य किसी मद से उन्हें दैनिक मजदूरी का भुगतान की व्यवस्था करेंगे, जिससे गौशाला की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग अंतर्गत संचालित मनरेगा योजना से गौशाला अधोसंरचना निर्माण कार्य किया गया है। गौशाला के संचालन हेतु गौवंश के भरण-पोषण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा राशि रू. 20/- प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से उपलब्ध करायी जाती है। मनरेगा अंतर्गत चारागाह विकास कार्य में काम करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मजदूरी भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त गौशाला संचालन में गोबर व गौ-मूत्र से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विक्रय से स्व-सहायता समूह की महिलायें आय अर्जित करती हैं। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार।
मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
16. ( *क्र. 3928 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एन.एच. 30 एवं एन.एच. 27 सड़क निर्माण के समय शहरी क्षेत्र क्रमशः आंबी से जरहा 05.05 कि.मी. तथा पथरहा से रघुनाथगंज 04 कि.मी. सड़क मार्ग भारी वाहनों के परिचालन में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर धूल धूसित हो गयी है, जिससे वहां के रहवासियों को श्वास संबंधी कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के समय खराब हुई शहरी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एजेन्सी द्वारा बनाये जाने का अनुबंध किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो उक्त शहरी सड़क मार्गों का दुरूस्ती निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया है? यदि नहीं, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य किसके माध्यम से कब तक पूर्ण किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) विभाग के उपलब्ध संसाधनों के तहत पेंच रिपेयर के माध्यम से मार्ग यातायात योग्य है। स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जा सकेगा।
मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचा. कालापीपल के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 3055 ) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल जिला-शाजापुर की वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतों की कलेक्टर जिला-शाजापुर द्वारा जाँच कराई गई? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल को जाँच में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है तथा जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला-शाजापुर दिनांक 05.12.2020 को आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन तथा अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया है? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल को जाँच में दोषी पाये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई? कार्यवाही न होने से यह निरंतर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार कर रहे हैं? (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कालापीपल के दोषी पाये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं? इनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कलेक्टर जिला शाजापुर का पत्र क्रमांक 4017, दिनांक 05.12.2020 की प्रति आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रेषित करते हुए अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त कार्यालय, को पृष्ठांकित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) कलेक्टर जिला शाजापुर के प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 के अनुक्रम में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के ज्ञाप क्रमांक 6834/एफ 01-130/विकास-दो/2020, दिनांक 10.12.2020 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-कालापीपल, जिला शाजापुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिले में अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 85 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों में वन विभाग की अनुमति एवं विद्युत पोल एवं तारों का व्यवधान है, उनकी अनुमति के संबंध में कार्यपालन यंत्री एवं प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? वर्तमान में उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित है? (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत 08 कार्य अपूर्ण तथा 08 कार्य अप्रारंभ हैं। अपूर्ण तथा अप्रारंभ रहने का कारण व कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ में कॉलम क्रमांक 6 एवं 7 में अंकित है। कार्यवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों में वन विभाग की अनुमति का व्यवधान एवं उनकी अनुमति के संबंध में कार्यपालन यंत्री एवं प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब के कॉलम क्रमांक 6 एवं 8 अनुसार है। कार्यों में विद्युत पोल एवं तारों का व्यवधान नहीं है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी को प्रश्नकर्ता विधायक के प्राप्त पत्रों एवं उन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' के कॉलम क्रमांक 6, 7 एवं 8 अनुसार है।
स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन की टेस्ट रिपोर्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 3696 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में स्थापित दो विभागीय प्रयोगशालाओं से विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी में तालाब, परकोलेशन टैंक एवं ग्रेवल मार्ग के कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं काम्पेक्शन रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गई है? (ख) बैतूल एवं मुलताई में कार्यरत किस प्रयोगशाला से आर.ई.एस. के द्वारा विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अन्तर्गत करवाए गए कितने कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं काम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गई, इसके बदले कितनी राशि जिला पंचायत में जमा हुई? (ग) स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन की टेस्ट रिपोर्ट करवाए जाने के संबंध में विभाग के क्या निर्देश हैं, प्रति सहित बतावें। टेस्ट रिपोर्ट से किसे छूट दी गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल की संभागीय प्रयोगशाला से विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत करवाये गये दो कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गईं, इसके बदले कुल राशि रू. 5100/- जिला पंचायत में जमा हुई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रूपये 5.00 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य की सामग्री के परीक्षण से छूट दी गई है।
प्रकरण क्र. 7740/2017 की अद्यतन स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( *क्र. 3771 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संबंध में चल रहे प्रकरण क्र. 7740/2017 की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्या कारण है कि लगभग 3 वर्ष तक इस प्रकरण में तारीखें नहीं लगने का संबंधित विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? इन पर अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (ग) कब तक इस प्रकरण में तारीखे लगना प्रारंभ होंगी? इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संबंध में चल रहे प्रकरण क्र. 7740/2017 के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन से प्राप्त उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सागर नगर में हैण्डलूम क्लस्टर बनाया जाना
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
21. ( *क्र. 3391 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर में हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ख) यदि नहीं, तो क्या शासन सागर में हैण्डलूम की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुये शीघ्र ही यहाँ हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? (ग) क्या सागर संभाग में लगभग 850 हथकरघा संचालित हैं? क्या शासन इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि किये जाने, उचित प्रशिक्षण एवं उत्पादन वृद्धि हेतु हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने हेतु समुचित पहल करेगा तथा कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) यदि सागर में हैण्डलूम क्लस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) सागर संभाग के जिलों में लगभग 550 हाथकरघा संचालित हैं। सागर जिले में 95 हाथकरघों पर स्वास्थ्य विभाग हेतु चादर का उत्पादन कराया जा रहा है तथा बुनकरों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु वर्ष 2019-20 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत राशि रूपये 13.93 लाख से हाथकरघा उद्योग विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं संचालित की गई हैं।
कृषि उपज मण्डी संबंधी केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( *क्र. 3301 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी संबंधी केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो न्यायालयीन निर्णय की प्रति प्रस्तुत करें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित न्यायालयीन निर्णय के क्रियान्वयन के लिये मण्डी समितियों को जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी मण्डी प्रांगण के बाहर अनाज खरीदी के कितने प्रकरण बनाये गये हैं तथा उन पर कितनी दांडिक राशि निर्धारित होकर वसूल की गई है? साथ ही कितने व्यापारियों की अनुज्ञप्तियां रद्द हुई हैं? मण्डीवार वितरण देवें। (घ) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन न होने के लिए मण्डी/बोर्ड समिति के किस-किस कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) कृषि उपज मण्डी समितियों को जारी मण्डी बोर्ड का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/केन्द्रीय कृषि अधि0/2020-21/849 दिनांक 28.01.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत मण्डी प्रांगण के बाहर 19 प्रकरण बनाए गए हैं। जिसमें कुल राशि रूपये 38431/- की वसूली मण्डी समितियों द्वारा की गई है। कोई भी व्यापारी की अनुज्ञप्ति रद्द/निलंबित नहीं की गई है। मण्डीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त कर्मियों की मूल विभाग में वापसी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( *क्र. 4124 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास में ऐसे कौन-कौन से अधिकारी जनरल मैनेजर महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं, जो प्रश्न दिनांक तक जिले में संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य देख रहे हैं? उनके नाम, मूल पद का नाम एवं विभाग एवं उनमें पद क्या है और वह प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पदस्थ रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि यह अधिकारी अपने मूल विभाग से कब से कब तक के लिये इन विभागों में प्रतिनियुक्ति पर आये थे और पुन: कब-कब कितनी-कितनी बार से यह प्रतिनियुक्ति लेते हुए चले आ रहे हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति कब तक के लिए है? (ग) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कोई ऐसे अधिकारी नहीं होते हैं, जो इस योजना के कार्यों का मॉनिटरिंग/संचालन कर सकें? अगर हाँ तो इन्हें उपरोक्त कार्य की योजना की ऐसी जिम्मेदारी दी जावेगी तो कब तक और नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि क्या बिजली विभाग या अन्य कौन-कौन से विभाग से दो अधिकारी इस विभाग में उपरोक्त कार्य योजना को संचालित करने हेतु लगे हैं? उन्हें इस विभाग से प्रतिनियुक्ति से हटाकर मूल विभाग में भेज दिये जाने की निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में वर्तमान में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जिलों में पदस्थ अधिकारियों के नाम, मूलपद, विभाग एवं उनमें पद एवं पदस्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी उनके मूल विभाग की नीतियों/नियमों के अनुरूप अलग-अलग अवधियों के लिये प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 4 वर्ष के लिये होती है जिसे दोनों विभागों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के संपादन एवं दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से तथा सतत् प्रयासों के पश्चात् भी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर वांछित संख्या में अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त न होने के दृष्टिगत कार्यरत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि निरंतर है। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे अधिकारी हो सकते हैं। राज्य शासन/विभाग द्वारा पात्रता अनुसार सीधी पदस्थी किए जाने अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन किए जाने एवं चयन उपरांत इस कार्यालय में कार्यमुक्त होकर उपस्थित होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है। उक्त के दृष्टिगत निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में बिजली विभाग की विभिन्न कंपनियों से 10 अधिकारी एवं अन्य विभागों से 41 अधिकारी जिलों की इकाइयों में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रश्नांश में बिजली विभाग या अन्य कौन कौन से विभाग से दो अधिकारियों के नाम न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 3889 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी किस दिनांक से पदस्थ हैं तथा पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पदोन्नति के बाद भी क्या उसी जनपद पंचायत में पदस्थ हैं? उनके नाम एवं किस आदेश से पदस्थ हैं? (ख) भोपाल संभाग में दिनांक 23 दिसंबर, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों के स्थानांतरण आदेश जारी हुये हैं? स्थानांतरण होने के बाद भी कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यमुक्त नहीं हुये हैं? श्री निर्देशक शर्मा मुख्यकार्यपालन अधिकारी लटेरी को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा? (ग) क्या जिला पंचायत विदिशा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री संजय जैन सहायक ग्रेड-3 द्वारा द्वारा अपने प्रभार का दुरूपयोग कर छः निलंबित सचिवों को बहाल किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों एवं कब-तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) विदिशा जिले में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में कितना-कितना स्टाफ नियमित/संविदा/आऊटसोर्स के कर्मचारी किस दिनांक से एवं किस पद पर पदस्थ हैं? क्या जिला पंचायत विदिशा एवं जनपद पंचायतों में 08 से 10 वर्ष तक एक ही शाखा में कर्मचारी पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कितने? उनकी शाखाएं कब तक परिवर्तित की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। श्री निर्देशक शर्मा, मु.का.अ.ज.पं. लटेरी को कार्यालय जिला पंचायत के आदेश क्र.1870 दिनांक 20.02.2021 के द्वारा भारमुक्त कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। 05 निलंबित सचिवों के बहाली आदेश एवं 01 ग्राम पंचायत सचिव के पदस्थापना में संशोधन आदेश प्रक्रियात्मक त्रुटि होने से निरस्त किये गये। जिला कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से पंचायत प्रकोष्ठ का प्रभार परिवर्तित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''6'' अनुसार है। योजना में पदस्थ संविदा कर्मचारियों से योजना संबंधी कार्य लिया जा रहा है। जिला/जनपद पंचायतों में पदस्थ नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के शाखा के प्रभार में परिवर्तन समय-समय पर कर्मचारियों की कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टोल अवधि का निर्धारण
[लोक निर्माण]
25. ( *क्र. 4048 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 921, दिनांक 30.12.2020 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतायें कि टोल अवधि का निर्धारण करने हेतु विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किस के आदेश पर किया जाता है? उसमें कितने सदस्य होते हैं तथा वे शासकीय अधिकारी होते हैं या आमंत्रित विद्वान? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 921, दिनांक 30.12.2020 में संलग्न प्रपत्र (अ) में उल्लेखित मार्ग क्र. 1, 2, 7, 11, 12, 13 (06 मार्ग) की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने हेतु नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा पद स्थापना सहित सूची देवें तथा उस आदेश की प्रति देवें, जिसके आधार पर कमेटी का गठन किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मार्ग की विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सड़कों पर निर्माण से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितनी-कितनी टोल राशि संग्रहित हुई तथा दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक प्रत्येक टोल बूथ से किस-किस प्रकार के कुल कितने वाहन गुजरे? जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित 06 टोल बूथ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु की गई यातायात की गणना एवं भविष्य में यातायात के अनुमान बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कमेटी गठन के संबंध में कोई आदेश नहीं है। प्रचलित प्रक्रिया अनुसार टोल अवधि का निर्धारण फिजिबिलिटी बनाने वाले कंसलटेंट तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य कंसलटेंट नियुक्त कर कराया गया, जिनमें अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंसलटेंट के द्वारा अधिकृत अधिकारियों/कर्मियों के द्वारा कार्य किया गया। पृथक से विशेषज्ञों के आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
गैसावाद
फैक्ट्री का
कार्य
प्रारंभ किया
जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
1. ( क्र. 54 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला दमोह के हटा विकासखण्ड के ग्राम गैसावाद में सीमेण्ट फैक्ट्री की स्वीकृति शासन के द्वारा प्रदाय की गई थी? कितने किसानों की जमीन पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जमीन खरीदकर अधिगृहण कर लिया गया है। नामवार जानकारी दी जावें। (ख) जिला दमोह में नरसिंहगढ़ माईसेम सीमेण्ट फैक्ट्री के द्वारा इसी वर्ष भारी लापरवाहियों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें लगभग 100 करोड़ का शासन को हानि पहुँचाये जाने की बात कही थी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को पत्र के माध्यम से जाँच हेतु लिखा गया था? आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई तत्संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) दमोह जिले के हटा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-गैसावाद में इकाई मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. को 2.286 हेक्टेयर शासकीय भूमि दिनांक 19.10.2020 को एमपीआईडीसी द्वारा आवंटित की गई है। इकाई द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण एमपीआईडीसी के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि किसानों से भूमि सीधे क्रय की गई है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
केन्द्रीय सड़क निधि के प्रस्ताव
[लोक निर्माण]
2. ( क्र. 343 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय सड़क निधि तथा अन्य कौन-कौन सी योजनाओं में भारत सरकार द्वारा सड़क एवं भवन निर्माण हेतु राज्य शासन को राशि दी जाती है उक्त संबंध में क्या-क्या शर्तें, मापदण्ड एवं प्रावधान है? (ख) रायसेन जिले में केन्द्रीय सड़क निधि से राशि स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विभाग को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुए तथा उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि एवं अन्य योजनाओं में रायसेन जिले की लो.नि.वि. की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव राशि स्वीकृति हेतु भारत सरकार को कब-कब भेजे गए? (घ) भारत सरकार से राशि स्वीकृति के संबंध में मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किये तथा किन-किन सड़कों की स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई पूर्ण विवरण दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को सड़क निर्माण हेतु सी.आर.आई.एफ./आई.एस.सी./ई.आई. योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं सुधार हेतु राशि प्रदाय की जाती है। शर्तें, मापदण्ड एवं प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) भारत सरकार से राशि स्वीकृति के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए प्रयास पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है तथा प्राप्त स्वीकृत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 344 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुलों कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना था उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) की किन-किन सड़कों/पुल निर्माण में वन भूमि का व्यवधान, विद्युत तार एवं पोल हटवाने की कार्यवाही अथवा भू-अर्जन की आवश्यकता है? उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित है इनके निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुल निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित नहीं हुई तथा क्यों, कारण बताये तथा कब तक निविदा आमंत्रित होगी? (घ) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क/पुल स्वीकृति तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्राधिकरण की जिला इकाई रायसेन में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र मुलताई अंतर्गत उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 514 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक विकास हेतु क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन-कौन से उद्योग मुलताई विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है तथा शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (ग) मुलताई विधानसभा क्षेत्र प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-47 एवं एन.एच.-59 से जुड़ा होने से औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस हेतु कोई निश्चित औद्योगिक नीति बनाकर उस पर अमल किया जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश के औद्योगिक विकास को सही एवं सुनियोजित दिशा प्रदान करने के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) जारी की गई है एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 जारी की गई है। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग की नीति में निर्माण श्रेणी की एमएसएमई इकाईयों के लिये आकर्षक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं मुलताई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी प्राप्त होती हैं। मुलताई तहसील के ग्राम मोही में सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम विभाग द्वारा 14.795 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर औद्योगिक इकाई को भूमि प्रब्याजी में 95 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाती है। (ख) बेरोजगारी दूर करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, द्वारा जारी म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत सुविधाओं का लाभ एमएसएमई इकाइयों को तभी प्राप्त होगा जब वे अपने उद्योग में न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा भी उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित– 2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम विभाग द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ग) उत्तर (क) एवं (ख) अनुसार।
केन्द्रीय सड़क निधि के लंबित प्रस्ताव
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 784 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को कब-कब भिजवाये गये? (ख) भारत सरकार द्वारा उक्त अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि से कौन-कौनसी सड़क निर्माण है कितनी राशि स्वीकृत की गई किन-किन सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लंबित है? (ग) उक्त लंबित प्रस्तावों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? (घ) 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क स्वीकृति के संबंध में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों/सांसदों के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) भारत सरकार से लंबित प्रस्तावों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
पी.आई.यू. के माध्यम से कराये गये कार्य
[लोक निर्माण]
6. ( क्र. 1398 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में पी.आई.यू. से कितने भवन निर्माणाधीन हैं? 2015 से अब तक की जानकारी देंवें। (ख) कितने निर्माणाधीन भवन बनाये, कितने समय-सीमा के बाद बनाए गए या वर्तमान में भी वह निर्माणाधीन हैं? क्या नियम के तहत पेनाल्टी ली गई? यदि हाँ, तो कितने ठेकेदारों पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई? (ग) भिण्ड विधानसभा में 2015 से अब तक कितने कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया है? (घ) कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण कार्य का परीक्षण कब-कब किया? क्या सभी भवन गुणवत्ता में सही पाए गए?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पी.आई.यू. भिण्ड में वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक कुल 29 कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 से अब तक कुल 96 कार्यों में से 67 कार्य पूर्ण किये गये। इन 67 कार्यों में से 65 कार्य समय-सीमा के बाद पूर्ण किये गये है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ग) वर्ष 2015 से अब तक सभी पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) कार्यपालन यंत्री द्वारा निमार्ण कार्यों का समय-समय पर परीक्षण किया गया है एवं गुणवत्ता सही पाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है।
जानकारी उपलब्ध कराते हुए दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 1471 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी एवं रीवा जिले में किन-किन जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों में कोविड-19 प्रारंभ होने के दिनांक से कोरोन्टाईन किस अवधि तक खोले गये थे। उक्त सेंटरों में कोरोन्टाईन व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें दी गई थी तथा प्रति सेंटर कितने रूपये का खर्च प्रारंभ दिनांक तक प्रश्न दिनांक तक किया गया है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों एवं पंचायतों में कोविड-19 सेंटर बनाये गये केन्द्रों का नाम, स्थान, कोरोन्टाईन व्यक्तियों का नाम उनके पिता का नाम, उम्र, स्थाई पता तथा वह किस शहर या स्थान से आये थे, कितने दिन सेंटर में रोका गया था प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया है? सूची में अंकित कर जानकारी जिला, जनपद, पंचायतवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के कोरोन्टाईन सेंटरों व पंचायतों में प्रति व्यक्ति कितने रूपये प्रति दिन खर्च करने का प्रावधान शासन स्तर से था नियम व आदेश प्रति के साथ जानकारी दें? यदि नियम से विपरीत राशि व्यय हुई है, तो दोषी पर गबन ख्यानत का प्रकरण दर्ज किये जाएंगे। यदि हाँ, तो किन-किन पर सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (क) के जिले, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कितने-कितने रूपये के सेनेटाईजर, माक्स व सेनेटाईजर करने के उपकरण पर कितने रूपये व्यय किया गया है? जिलावार, जनपदवार, पंचायतवार जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
करेरा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा मद से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 1472 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करेरा अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने सामुदायिक कार्य मनरेगा मद से कराये गये हैं? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें? वर्तमान में कुल कितनी राशि कितने कार्यों में व्यय की गई? कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में कितनी ऐसी पंचायतें है जो एक समान जनसंख्या वाली पंचायतें है, उन पंचायतों में मनरेगा मद की स्वीकृत राशि में अंतर है तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के जनपद के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में (क) की मनरेगा मद से स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय की जानकारी कार्य के प्रकार, प्रशासकीय स्वीकृति की राशि, मूल्यांकन की कुल राशि के साथ जनपद पंचायतवार उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) अनुसार यदि मूल्यांकन से अधिक व्यय किया गया है, तो इसमें कौन-कौन दोषी है? उक्त अधिक भुगतान अंतर राशि की वसूली किस-किस से वसूल की जावेगी? उन पर कौन सी कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करैरा की जनपद पंचायत करैरा तथा नरवर में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये सामुदायिक कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है:- जनपद पंचायत-करैरा, नरवर अन्तर्गत 536, 887 कुल 1423 सामुदायिक कार्य, क्रमश: व्यय राशि 1081.15, 2846.02 लाख कुल व्यय राशि 3927.17 लाख तथा भुगतान हेतु लंबित राशि 208.06, 1043.81 लाख कुल 1251.87 लाख (ख) मनरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति जनसंख्या के आधार पर किया जाना प्रावधानित नहीं हैं। न ही विधानसभा क्षेत्र करैरा की कोई भी दो पंचायत समान जनसंख्या की है। (ग) जनपद पंचायत नरवर की कमांक 1 से 25 एवं जनपद पंचायत करैरा की कमांक 26 से 47 तक हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) अनुसार मूल्यांकन से अधिक 21 कार्यों पर व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जावेगी। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार है।
सीधी/सिंगरौली जिले में पंचायतों के माध्यम से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 1569 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अन्तर्गत कितने पंचायतें हैं? ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं? अधूरे निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा पंचायतवार/ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? स्वीकृति राशि सहित सूची उपलब्ध करायें। स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाये? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत किये गये? स्वीकृत में से कितने पूर्ण हो गये एवं कितने अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? पंचायतवार आवासों की संख्या उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अधूरे कार्यों को 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण करा लिए जाएगें। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' एवं ''ई'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( क्र. 1570 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के द्वारा किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) सीधी/सिंगरौली जिले में कुल कितने राजस्व स्वतंत्र एवं सहखातेदार हैं? भूमि की जानकारी तहसीलवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है? इस योजनान्तर्गत जिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है उनकी संख्या कितनी है और कब तक लाभ दे दिया जायेगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनान्तर्गत कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेष किसानों को उक्त योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा? अभी तक लाभ क्यों नहीं मिल पाया है? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सहखाता धारकों के बंटवारा, वारिसाना, नामांतरण सीमांकन एवं खसरा त्रुर्टि सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? लंबित 3 वर्ष से राजस्व प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) सीधी जिले में स्वतंत्र खातेदारों की संख्या 118880, सह खातेदारों की संख्या 100418, निजी भू-खण्ड संख्या 911265 एवं क्षेत्रफल 212571.2772 है। सिंगरौली जिले में स्वतंत्र खातेदारों की संख्या 161875, सहखातेदारों की संख्या 107919 एवं भूमि क्षेत्रफल 204035 हेक्टर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभाग में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना संचालित नहीं है। सीधी जिले में 108808 कृषकों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि प्रदाय की जाना है। 59288 कृषकों को प्रथम किस्त का लाभ दिया जा चुका है, योजना निरंतर है। सिंगरौली जिले में 108290 कृषकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना निरंतर है। (घ) सीधी/सिंगरौली जिले के सहखातेदारों के बंटवारा, वारिसाना, नामांतरण सीमाकंन एवं खसरा त्रुटि सुधार का कार्य संबंधी जानकारी कलेक्टर एवं उप संचालक से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( क्र. 1585 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कुल कितने कृषकों के द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ऋण लिया गया है? उनकी संख्या एवं ऋण राशि बतायें? (ख) ऋण माफी योजना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया है लाभांवित किसानों की संख्या एवं माफ की गयी राशि बतावे। (ग) कितने किसानों के खातों में राशि जमा करायी गयी है संख्या एवं राशि बताये। (घ) क्या जिन कृषकों ने 01.01.2019 के पश्चात कृषि ऋण लिया है उनका भी ऋण माफ किया जायेगा अथवा नहीं? कारण सहित जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड-19 सेन्टरों पर व्यय की राशि जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 1654 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना एवं रीवा जिलों में कोरोना काल में किन-किन जनपद पंचायतों के किस-किस ग्राम पंचायतों में कहां-कहां कोविड-19 सेंटर खोले गये तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कितने-कितने दिनों तक, इन सेंटरों में क्वारेन्टाइन करके रखा गया? जनपदवार, पंचायतवार, महिला/पुरूष का नाम/पिता/पति का नाम, स्थाई पता, क्वारेन्टाइन अवधि, उम्र, आधार नम्बर सहित सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्वारेंटाइन सेटरों में क्वारेंटाइन व्यक्तियों के रूकने, भोजन तथा अन्य मदों पर व्यय करने के नियम आदेश थे? यदि हां, तो उक्त क्वारेंटाइन सेन्टरों में प्रति व्यक्ति कितना-कितना व्यय किया जाना था? आदेश नियम के साथ जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध भुगतान/बिना क्वारेंटाइन व्यक्तियों पर व्यय की गई राशि की जाँच कराते हुये व्यय राशि की वसूली दोषियों से कराकर उनके विरूद्ध कठोर, दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक। नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्टेट हाईवे 37 के रख-रखाव
[लोक निर्माण]
13. ( क्र. 1736 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह से लेकर जबलपुर तक स्टेट हाईवे 37 क्षतिग्रस्त है। हाँ अथवा नहीं। (ख) क्या इस स्टेट हाइवे पर मारुताल और गुबरा कटंगी के बीच में टोल लिया जाता है। यदि हाँ, तो किस टोल एजेंसी द्वारा टोल लिया जाता है तथा क्या टोल के टेंडर में रोड के रख-रखाव की शर्त को शामिल किया गया था। (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में टोल एजेंसी द्वारा रख-रखाव क्यों नहीं किया गया व कब तक किया जायेगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, आंशिक क्षतिग्रस्त, संधारण योग्य। (ख) जी हाँ। मेसर्स एस्सेल दमोह-जबलपुर टोल रोड्स लि. मुम्बई। जी हाँ, सम्बंधित कंशेसन अनुबंध में वांछित रख-रखाव की शर्तें सम्मिलित है। (ग) यह सही है कि निवेशकर्ता द्वारा मार्ग का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, ठेकेदार के हर्जें एवं खर्जें पर संधारण के कार्य हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम के द्वारा मरम्मत/संधारण/नवीनीकरण हेतु एजेंसी निर्धारित की गई है, अनुबंध न होने से कब तक किया जावेगा बताया जाना संभव नहीं। इसी मार्ग पर जबेरा बायपास के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, अनुबंधानुसार दिनांक 21-06-2021 को पूर्ण किया जाना है।
अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामीण तालाब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 1757 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित तालाबों में से अतिवृष्टि एवं अतिबाढ़ के कारण कितने तालाब टूट चुके है? वर्षवार, ग्रामवार, क्षतिग्रस्त तालाबों के नाम, की जानकारी से अवगत करावें। क्या तालाबों के क्षतिग्रस्त होने से जिन किसानों के नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया गया है। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित क्षतिग्रस्त तालाबों का जीर्णोंद्धार कार्य करवा दिया गया है? यदि हाँ, तो, करायें गये कार्य में व्यय की राशि एवं अवधि से अवगत करावें। यदि नहीं, तो उक्त क्षतिग्रस्त तालाबों को जीर्णोंद्धार कार्य कब तक करा दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सारगंपुर विधानसभा क्षेत्रातंर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित तालाब में से अतिवृष्टि एवं अतिबाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए है। अत: शेष जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 1812 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा मद से चैक डेम/स्टॉप डेम/गौशाला/रपटा निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में मनरेगा मद से कराये गये उक्त कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति किसके द्वारा जारी की गई है एवं कार्य किस-किस एजेंसियों द्वारा कराया गया? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना मौके पर स्थल निरीक्षण किये बगैर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर अनुपयोगी स्थानों पर निर्माण कार्य कराकर शासन को करोडों रूपये का चूना लगाकर घोटाला किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
उद्यानिकी विभाग में परिवीक्षा अवधि पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
16. ( क्र. 1848 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक उद्यानिकी विभाग के कितने अधिकारियों की परिवीक्षावधि 6 वर्ष से अधिक होने के उपरांत समाप्त की गई तथा कितने अधिकारियों की परिवीक्षावधि समाप्त नहीं की गई? पृथक-पृथक जानकारी कारण सहित उनके पदस्थी जिले के साथ नियुक्ति दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या नियमानुसार 2 वर्ष से अधिक परिवीक्षावधि होने के बाद अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि हाँ, तो प्रभारी उप संचालक उद्यानिकी बैतूल की परिवीक्षावधि 6 वर्ष 3 माह से अधिक होने पर उनकी सेवा समाप्त की गई? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) आशा उपवंशी को प्रभारी उपसंचालक उद्यानिकी एवं स्वतंत्र चार्ज देकर डीडीओ का पावर दिये जाने का आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश किस नियम के तहत जारी किया गया? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या नियम विरूद्ध गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या बैतूल जिला प्रभारी उप संचालक उद्यानिकी की सेवा समाप्त की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्नावधि में 06 वर्ष से अधिक किसी भी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है तथा 03 अधिकारी शेष हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विभागीय आदेश दिनांक 06.03.2013 द्वारा उप संचालक बैतूल को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 1922 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार अशोक नगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है यदि हाँ, तो प्रस्ताव किस स्तर पर प्रचलित होकर विचाराधीन है क्या शीघ्र स्वीकृति दी जावेगी। समय-सीमा बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया है यदि हाँ, तो किस जगह और यदि नहीं, तो कब तक भूमि चयन कर लिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 1932 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति क्या थी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण के अधिकार नहीं है यदि हैं तो आदेश उपलब्ध करावें? (ग) यदि नहीं, तो दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किन-किन सचिवों को उनके मुख्यालय से हटाकर अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया गया है सूची उपलब्ध करावें? (घ) क्या जिला छतरपुर में कई ग्राम पंचायत सचिवों को गंभीर शिकायतों के आधार पर संलग्न किया गया इसके बाद उन्हें अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर प्रभार दे दिये गये? ऐसे सचिवों की सूची उपलब्ध करावें? (ङ) प्रश्नांश (घ) के अनुसार पदस्थ किये गये सचिवों के मामलों में स्थानांतरण नीति/शासन की नीति का उल्लंघन किया गया है यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत सचिव को मुख्यालय से हटाकर अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। सचिवों को शिकायतों एवं संबंधित सरपंच सचिव के मध्य सामंजस्य न होने के कारण प्रशासकीय दृष्टिकोण से एवं तात्कालिक व्यवस्था के बतौर संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में संलग्न किया गया एवं ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जर्जर मार्ग उपरांत टोल टैक्स वसूली
[लोक निर्माण]
19. ( क्र. 1965 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर-परसोरिया एवं दमोह-जबलपुर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कब किया गया था? कार्य एजेंसी का नाम एवं लागत सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़क मार्ग पर टोल टैक्स स्थापित है? यदि हाँ, तो कब से? (ग) यदि इस मार्ग की जर्जर हालत होने के उपरांत भी टोल टैक्स लिया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग टोल टैक्स एजेंसी/निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? (घ) क्या विभाग का उपरोक्त सड़क मार्गों पर सुधार/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक सुधार/निर्माण कार्य कराया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) सागर-दमोह टोल रोड में कंसेशन अनुबंध के प्रावधानानुसार शर्तों के उल्लंघन पर निवेशकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। दमोह-जबलपुर मार्ग के परियोजना से संबंधित समस्त वित्तीय एवं प्रबंधन के विवाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) के अंतर्गत विचाराधीन है। (घ) जी हाँ। उक्त मार्गों की मरम्मत किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर सागर-दमोह मार्ग तथा जबलपुर-दमोह मार्ग के जबेरा बायपास पर कार्य प्रगति है, जो क्रमशः जून 2021 एवं अगस्त 2021 तक पूर्ण किये जाने का प्रावधान है।
वाहनों टोल टैक्स वसूली के नियम
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 1974 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आने वाले अधिकांश सड़क मार्गों पर वाहनों से टोल टैक्स लेने के विभाग के क्या नियम है? (ख) क्या टोल टैक्स वसूली उपरांत सड़क मार्गों का रख-रखाव के लिए टोल टैक्स एजेंसिया जवाबदार होती है या नहीं? (ग) यदि हाँ, तो क्या सागर-परसोरिया, दमोह-जबलपुर सड़क मार्ग का रख-रखाव वर्तमान में ठीक नहीं है सड़क मार्ग की हालत जर्जर है तो भी टोल टैक्स कंपनियों द्वारा टोल टैक्स लिया जा रहा है? (घ) यदि इस मार्ग की जर्जर हालत होने के उपरांत भी टोल टैक्स लिया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग टोल टैक्स एजेंसी/निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) इसके लिए निवेशकर्ता जिम्मेदार है। जी हाँ। कंसेशन अनुबंध के प्रावधानुसार निवेशकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।
जिला मुरैना के ब्लॉक अम्बाह एवं पोरसा को बाईपास से जोड़ना
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 1980 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा मुरैना जिले के अम्बाह एवं पोरसा ब्लाकों के बाहर बाईपास मार्ग निर्माण हेतु उक्त मार्गों को म.प्र.शासन की किसी योजना में लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त मार्गों की लम्बाई कितने कि.मी. है एवं उक्त सड़क निर्माण कार्य किस विभाग के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है तथा उक्त मार्गों पर कब से कार्य प्रारंभ किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो म.प्र.शासन द्वारा उक्त मार्गों के निर्माण हेतु क्या विचार किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. शासन की नहीं अपितु भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आगामी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित। (ख) अम्बाह बायपास की 5.95 किमी. एवं पोरसा बायपास की 3.40 किमी. लंबाई प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन निर्माण के कार्यों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 1991 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर खरगोन को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 79/दिनांक 23/10/19 के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण के कार्यों की स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों की स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देते हुए कार्यवार विवरण दें यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतायें। (ग) क्या उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति आदेश प्रश्न दिनांक तक जारी कर निर्माण कार्य कब तक करा लिए जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्नांकित पत्र को मान. प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार कार्यालय जिला पंचायत खरगोन के पत्र क्रमांक 7721 दिनांक 23.11.2019 द्वारा आयुक्त, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द घुमक्कड़ मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र में उल्लेखित निर्माण कार्यों की स्वीकृति कर राशि प्रदान करने हेतु भेजा गया है, निर्माण कार्यों की स्वीकृति अप्राप्त है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।
स्वीकृत हुए सामुदायिक भवनों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 2119 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत सत्र 2018-19 में जनपद पंचायत जवा, जनपद पंचायत सिरमौर एवं जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत कुल कितनी पंचायतों में सामुदायिक/मांगलिक केन्द्र स्वीकृत हुए थे? निर्माण हेतु पंचायतवार कितनी राशि राज्य शासन के द्वारा प्रदाय की गयी थी? (ख) क्या स्वीकृत पंचायतों में निर्माणाधीन सामुदायिक/मांगलिक भवनों का कार्य किश्त जारी न होने के कारण अधूरा पड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? कब तक संबंधित पंचायतों को रुकी हुई किश्त जारी की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निर्माणाधीन सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत डभोरा का कार्य प्रगतिरत होकर छत स्तर तक पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण मांग पत्र अनुसार कार्य की द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं हो सकी है। बजट उपलब्ध होने पर शीघ्र जारी की जावेगी।
पंचायत सचिवों को अतिरिक्त प्रभार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 2143 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले अन्तर्गत आने वाले पंचायतों में कितने सचिवों को दूसरी पंचायतों का प्रभार कितने समय से दिया गया है, सूची उपलब्ध करावे? (ख) सतना जिले अन्तर्गत सचिवों की संख्या कितनी है, सूची उपलब्ध करावें। (ग) ग्राम पंचायत पासी-अकौना अन्तर्गत सचिव द्वारा गांव के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोड, नाली एवं पानी आदि, को अनदेखा करते हुए मनमानीपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए खेत में सी.सी.रो़ड निर्माण किया गया, शासन के पैसों का दुरुपयोग किया गया, क्या सचिव पर कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सतना जिले अंतर्गत आने वाले पंचायतों में कुल 123 सचिवों को दूसरी पंचायतों का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सतना जिले अंतर्गत सचिवों की संख्या 642 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उक्त शिकायत की जाँच हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5107 दिनांक 26.02.2021 से जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है एवं समिति से 07 दिवस में जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निरीक्षकों की पदस्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 2207 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामग्री उपलब्ध हो इसके लिये विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी को उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग के किन-किन विकासखण्डों में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के संबंध में निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं? जिलेवार सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) नीमच जिले में उर्वरक,बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के नमूनें लिये जाने हेतु वर्तमान में किन-किन अधिकारियों को निरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है, उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थापना से अवगत करायें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षक का कार्य करने के कारण इनके मूल पद के दायित्व निर्वहन का कार्य प्रभावित होता है? यदि हाँ, तो शासन कब तक विकासखण्ड स्तर पर उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक की नियुक्ति करेगा।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उज्जैन संभाग के विकास खण्डों में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि निरीक्षकों को जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ग) नीमच जिले में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के नमूने लिये जाने हेतु वर्तमान में नियुक्त अधिकारी एवं उनकी पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षक का कार्य करने के कारण इनके मूल पद के दायित्व निर्वहन का कार्य प्रभावित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी एवं पाईप लाइन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 2324 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र कसरावद में ग्राम पंचायतों में पानी की नवीन पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों की स्वीकृति आदेश जारी किए गए है? यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो कारण दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 1/6/19 के संदर्भ में कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो स्थानवार निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यवाहीवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 3 वर्ष में कितने पत्र विभागीय स्तर पर प्राप्त हुए और उस पर क्या कार्यवाही की गई कार्यस्थल स्थानवार जानकारी देते हुए बतायें कि उपरोक्त कार्यों को पूर्ण किए जाने के लिए उक्त स्वीकृति आदेश कब तक जारी कर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर सुविधाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 2353 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्ष तक गांव एवं ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं से जुड़े कितने प्रकरण कब-कब प्राप्त हुए हैं एवं कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणवार वर्तमान स्थितिवार स्पष्ट करें। (ख) स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम दिलाने के लिए गांवों में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी योजनाएं हैं? पंचायतवार, योजनावार लाभार्थियों की संख्या बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम दिलाने के लिए गांवो में मनरेगा के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाएं हैं :- 1. आरसेटी (स्व-रोजगार प्रशिक्षण) योजना - गत दो वर्षों में कुल 106 युवाओं को विभिन्न विषयों में स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है। 2. प्रशिक्षण एवं नियोजन (DDUGKY) अंतर्गत 03 युवाओं को लाभान्वित किया गया। 3. रोजगार मेला से 135 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया। 4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 31 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 5. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 33 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
पौधों के क्रय का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
28. ( क्र. 2493 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य, प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनामद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दे। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज, फल-फूल के पौधे कब-कब कहां-कहां से किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के क्रय किये गये। किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये है। इन्हें कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधें का सत्यापन कब-कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को (क) अवधि में किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया। इसकी जाँच सत्यापन कब-कब किसने किया है? तहसीलवार जानकारी दें। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से केवल राज्य पोषित वाड़ी किचन गार्डन योजना में ही हितग्राही किसानों को नि:शुल्क सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। नि:शुल्क वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एन.एच. 12 पर पौधा रोपण
[लोक निर्माण]
29. ( क्र.
2494 ) श्री
लखन घनघोरिया
: क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) म.प्र.
सड़क विकास
निगम (एम.पी.आर.डी.सी.)
ने एन.एच. 12
फोरलेन
जबलपुर से
नरसिंहपुर
सीमा तक 64.6 कि.मी.
सड़क के पहले
हिस्से से
भेड़ाघाट
बायपास चौक से
भेड़ाघाट
सहपुरा, भिटौनी
वेलखेड़ा
होकर हिरननदी
(नरसिंहपुर
सीमा) तक में
लगे कितने
पेड़ों की
कटाई का ठेका
कब किस कम्पनी
को किन शर्तों
पर स्वीकृति
दी थी। ठेका
कम्पनी ने कब
से कब तक कहां
से कहां तक के
कितने-कितने
पेड़ों की
कटाई की है? कटाई
से निकली
किस-किस
प्रजाति की
कितनी-कितनी
मात्रा में
लकड़ी का
संग्रहण कब से
कब तक कहां-कहां
पर कराया गया
है? इसका
भौतिक सत्यापन
कब किसने किया
है? (ख)
प्रश्नांकित
ठेका कम्पनी
ने शर्तों के
तहत काटे गये
पेड़ों के एवज
में कितने
गुना किस-किस
प्रजाति के
कितने-कितने
पौधों का रोपण
कब से कब तक
कहां से कहां
तक
कितने-कितने
कि.मी. में
सड़क के दोनों
और कराया है? इसका
भौतिक सत्यापन
कब किसने किया
है? वर्तमान
में कितने
प्रतिशत
पौधें जीवित
हैं? (ग)
प्रश्नांकित
ठेका कम्पनी
को पौधा रोपण
कार्य से
संबंधित कब, कितनी
राशि का
भुगतान किया
है? क्या
शासन पौधा
रोपण न कराने
तथा इसमें
किये गये
भ्रष्टाचार
की जाँच कराकर
दोषी
अधिकारियों व
ठेका कंपनी पर
कार्यवाही
करेगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव )
: (क)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र-अ
अनुसार है।
(ख)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के प्रपत्र-ब
अनुसार है।
(ग)
वर्तमान
तक ठेका
कम्पनी
द्वारा 6497 नग
पौधारोपण का
कार्य किया
गया है, जिस हेतु
राशि रू. 37.48 लाख
का भुगतान
किया गया है।
चूकि कार्य
प्रगति पर है, कार्य
पूर्ण होने के
पूर्व
ठेकेदार
कम्पनी से
निर्धारित
पौधों का रोपण
कार्य पूर्ण
कराया
जावेगा। अत:
शेष का प्रश्न
ही नहीं उठता
है।
इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 2764 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ओ.टी. में निर्मित इंदौर-इच्छापुर राज्य मार्ग पर टोल-टैक्स की वसूली कब से बंद की गई है? (ख) क्या इस मार्ग पर टोल-टैक्स बंद होने के पश्चात आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के भारी वाहनों का ट्रैफिक टोल-टैक्स बचाने के लिये इस मार्ग पर परिवर्तित हो रहा है? (ग) क्या इस मार्ग पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों के यातायात बढ़ने के कारण प्रतिदिन 2 से 5 मौते दुर्घटना में हो रही है एवं यह मार्ग रख-रखाव के अभाव में लावारिस होकर गड्ढों से पट गया है? क्या यह राज्यमार्ग इस आवागमन का दबाव वहन करने में सक्षम है? (घ) यदि नहीं, तो क्या विगत दिनों खण्डवा जिला मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर ऐसे सभी भारी वाहन (मल्टी एक्सल) जिन्हें ए.बी. रोड़ से जाना चाहिए उन्हे इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर श्रावण मास की भांति फोरलेन बनने तक प्रतिबंधित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब से?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 18.02.2017 से। (ख) पुष्ट जानकारी संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में शासन ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। (ग) दुर्घटनाओं के संबंध में आंशिक सहमत। जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) जिला खण्डवा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.01.2021 के कार्यवाही विवरण में भारी वाहन (मल्टी एक्सल) के इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर श्रावण मास की भांति फोरलेन बनने तक प्रतिबंधित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
31. ( क्र. 2798 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिये किसानों की भूमि पर अधिग्रहण किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश/आदेश थे? यदि हाँ, तो किस-किस उद्योगों को स्थानीय लोगों के कितने-कितने प्रतिशत रोजगार दिया गया है? (ग) क्या स्थापित उद्योगों में अधिकांश बाहरी व्यक्तियों को रोजगार देकर स्थानीय बेरोजगारों को उपेक्षा की गई है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जाँच कराकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) भू-अर्जन से प्रभावित भूमि स्वामियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान था। विभिन्न उद्योगों में भू-अर्जन से प्रभावित भूमि स्वामियों के परिवार के सदस्यों का रोजगार प्रदान करने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, स्थानीय लोगों को आवश्यक योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
इंदौर-बुरहानपुर जिले की रोडों का पेंचवर्क
[लोक निर्माण]
32. ( क्र. 2964 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले के समस्त सड़क मार्ग का पेचवर्क कब तक पूर्ण किया जायेगा एवं बुरहानपुर जिले के किन-किन रोडों का नवीनीकरण उन्नयन किया जाना है? सूची प्रदान करें। (ख) इंदौर-इच्छापुर रोड़ का फोरलेन निर्माण संबंधी प्रक्रिया की क्या स्थिति है? साथ ही यह रोड कितने फेस में कितना-कितना, कहां से कहां तक बनाया जाना है और यह रोड पूर्ण कब होगा? (ग) उक्त रोड बुरहानपुर से बायपास किया जा रहा है यदि हाँ, तो शहर के मध्य से जाने वाले इंदौर-इच्छापुर रोड के लिये क्या योजना बनाई गई, उससे भी अवगत करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग संभाग बुरहानपुर द्वारा 33.00 कि.मी. पेंच रिपेयर के लक्ष्य के विरूद्ध 33.00 कि.मी. पेंच रिपेयर का कार्य पूर्ण किया गया है। नवीनीकरण की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार एवं उन्नयन की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
बुरहानपुर संभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों का भुगतान
[लोक निर्माण]
33. ( क्र. 2967 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग संभाग, बुरहानपुर के अंतर्गत 24/5054/0101 एवं 24/5139/0101 मद अंतर्गत कार्य स्वीकृत है? (ख) क्या स्वीकृत मार्ग हेतु उचित आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है? हाँ/ना। (ग) नहीं तो उक्त मद में आवंटन कब तक उपलब्ध कराया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) आवंटन उपलब्धता के अनुसार दिया जा रहा है। (ग) बजट आवंटन की उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एस.आर. से कराये गये कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
34. ( क्र. 2991 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या फैक्ट्रियों द्वारा सी.एस.आर.मद से क्षेत्र के विकास एवं अन्य कार्य कराने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियम की सत्यापित प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो जे.पी.कम्पनी रीवा द्वारा विगत 03 वर्षों में सी.एस.आर.मद से कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर कितने कार्य कराये गये हैं? कराये गये कार्यों की भौतिक प्रतिवेदन सहित विस्तृत जानकारी देवें?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या रू. 1000 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान दिये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। मध्यप्रदेश में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का फेसिलिटेशन हेतु जारी दिशा निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में कराये गये कार्यों की जानकारी एवं तत्संबंध में भौतिक प्रतिवेदन का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 में किये गये प्रावधान भारत शासन द्वारा प्रशासित है। तथापि मेसर्स जे.पी. कंपनी, रीवा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों में सी.एस.आर. मद में कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
स्वीकृत सामुदायिक निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 3003 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में कुल कितने सामुदायिक निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए? वर्षवार व जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने सामुदायिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? क्या शासन की गाइड लाईन अनुसार कार्य पूर्ण किये गये हैं? यदि नहीं, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) कितने कार्य प्रगतिरत हैं और कब तक पूर्ण करवा लिए जाएगें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में विगत 3 वर्षों में 1815 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये। जनपद पंचायत खिलचीपुर में 580 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 1235 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत खिलचीपुर में 268 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 782 सामुदायिक कार्य पूर्ण किये गये। पूर्ण किये गये कार्य मनरेगा योजना की गाइड लाईन एवं कार्य हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन अनुसार पूर्ण कराये गये है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जनपद पंचायत खिलचीपुर में 312 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 453 कार्य प्रगतिरत है। योजना माँग आधारित होने तथा जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की माँग किये जाने पर निर्भर होने के कारण कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा राज्य स्तर से नियत नहीं की जा सकती है।
टोल टैक्स को सीमा से बाहर स्थापित किया जाना
[लोक निर्माण]
36. ( क्र. 3014 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2019 एवं उसके पूर्व के सत्रों में टोल टैक्स को नगर निगम मुरैना की सीमा से बाहर स्थापित किए जाने के संबंध में उक्त प्रश्न किये गए थे? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक टोल को नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र से बहार स्थापित किये जाने की क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या मुरैना नगर निगम सीमा में स्थापित टोल-टैक्स के कारण लोकल शहर वासियों को दैनिक कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों से निगम सीमा में बार-बार आने-जाने पर टोल शुल्क चुकाने, प्रदूषण एवं लंबे समय तक जाम में फसने जैसी अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? टोल टैक्स असमाजिक तत्वों एवं अपराधियों का अड्डा बना हुआ है? (ग) मुरैना जिले के लोकल चार पहिया एवं निर्माण सामग्री लाने ले जाने वाहनों पर फास्ट ट्रेक लगे होने के कारण बार-बार निगम सीमा में आने-जाने पर टोल से निकलते ही स्वत: टोल शुक्ल उनके खातों से कट जाता है जिससे ग्वालियर रोड पर टोल से आगे निर्माण एवं विकास कार्यों में शिथिलता के चलते शहरी विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है। (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में वर्णित समस्याओं के चलते शहर के विकास एवं शहरवासियों को आर्थिक हानि, प्रदूषण, गुन्डा गर्दी से अवैध वसूली, ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु, टोल को निगम सीमा से बाहर स्थापित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
ग्राम पंचायतों में खेत सड़क अथवा सुदूर सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 3019 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र इछावार अन्तर्गत 500 से कम आबादी वाले ऐसे कितने राजस्व गांव हैं जो मनरेगा अन्तर्गत ग्रेवल सड़क संपर्कता से वंचित हैं? नामवार, जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में से शेष रहे गांवों को शासन द्वारा कब तक सड़क से जोड़ दिया जावेगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र इछावर में कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत खेत, सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क सक्षम स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रस्ताव क्रमश: जनपद पंचायत सीहोर एवं इछावर की ओर प्रेषित किये गये? इनमें से कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं? (घ) मनरेगा अंतर्गत खेत सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क स्वीकृत करने हेतु क्या नियम हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत 500 से कम आबादी वाले कोई राजस्व गांव शेष नहीं है, जो मनरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़क संपर्कता से वंचित हो। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) विधानसभा क्षेत्र इछावर में 96 ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत खेत सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क सक्षम स्वीकृति हेतु कुल 118 प्रस्ताव क्रमश: जनपद पंचायत सीहोर 60 एवं जनपद पंचायत इछावर के 58 प्रेषित किये गये। इसमें जनपद पंचायत सीहोर में 40 (खेत सड़क 30 एवं सुदूर संपर्क सड़क 10) एवं जनपद पंचायत इछावर में 36 (खेत सड़क 13 एवं सुदूर संपर्क सड़क 23) कार्य स्वीकृत किये गये तथा जनपद पंचायत सीहोर में 20 (खेत सड़क 13 एवं सुदूर संपर्क सड़क 07) एवं जनपद पंचायत इछावर में 22 (खेत सड़क 09 एवं सुदूर संपर्क सड़क 13) कार्य स्वीकृति हेतु लंबित है। (घ) विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2013 से जारी महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे-टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु ''सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क'' उपयोजना एवं विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2020 से जारी महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु विकास आयुक्त की पूर्वानुमति लिये जाने में शिथिलता बावत् निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्राक्कलन अनुसार कार्य न होने पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 3086 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक सामुदायिक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई का विवरण देते हुये बतावें कि किन सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई पद नाम सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन उप यंत्रियों द्वारा उक्त कार्य के प्राक्कलन तैयार किये गये की पदस्थापना उसी कार्य क्षेत्र में थी अथवा अन्यत्र का विवरण कार्यवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जा चुके हैं का सत्यापन कब-कब किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया की जानकारी देते हुये बतावें कि कार्य प्राक्कलन अनुसार कराये गये अथवा नहीं स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति भी बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से सामुदायिक भवन के कार्य वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किये गये थे जिनके निर्माण की स्थिति के साथ द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम किस्त की भुगतान की स्थिति क्या है बतावें? अगर भुगतान नहीं किया गया कार्य अधूरे हैं इसके लिये किसकों जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार जारी प्राक्कलन अनुसार कार्य नहीं कराये गये आज भी कार्य अधूरे हैं जिम्मेदारों द्वारा कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया व प्राक्कलन दूसरे क्षेत्र के उपयंत्रियों द्वारा दूसरे क्षेत्र में जारी किये गये उनके लिये किसको जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं करेंगे तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं, सिंगरौली जिले की जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई हैं, पंचायत राज संचालनालय स्तर से प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। (ख) सामुदायिक भवन प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय द्वारा तैयार मानक प्राक्क्लन अनुसार स्वीकृत किये गये है, उत्तरांश (क) अनुसार सामुदायिक भवनों के प्राक्कलन उपयंत्रियों द्वारा तैयार नहीं किये गये है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य की प्रगति अनुसार जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है। (ड.) मानक प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये गये है, कार्यों की प्रगति अनुसार मूल्यांकन क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सौंसर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सड़कें
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 3170 ) श्री विजय
रेवनाथ चौरे : क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) वर्ष
2018, 19, 20 में
प्रश्नकर्ता
विधानसभा
सौंसर अन्तर्गत
लोक निर्माण
विभाग द्वारा
कितनी सड़कें
स्वीकृत की
गई थी? (ख) विधानसभा
क्षेत्र
सौंसर अन्तर्गत
लोक निर्माण
विभाग से स्वीकृत
रोड का
निर्माण
कार्य
ठेकेदारों
द्वारा 40
प्रतिशत
निर्माण
कार्य कर छोड़
दिया गया। क्या
इसका कारण
ठेकेदारों को
राशि प्राप्त
नहीं होना है, यदि हाँ, तो क्यों? (ग) आवंटन
कब तक प्राप्त
होगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव )
: (क) कुल
16 सड़कों
की स्वीकृति
प्राप्त हुई
है। विवरण पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) जी
नहीं, प्रश्न
ही नहीं उठता।
(ग) समय-समय
पर उपलब्धतानुसार
आवंटन प्रदाय
किया जाता है।
निश्चित
समय-सीमा
बताना संभव
नहीं।
उज्जैन जिले में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 3174 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में ग्रा.यां.से. उज्जैन द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्रवार कहां-कहां किस-किस योजना में कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये है और कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? स्वीकृत निर्माण कार्यों के विरूद्ध निर्माणाधीन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका क्या निराकरण किया गया है? (ग) चिन्तामन गणेश मंदिर में किस योजना में और कितनी लागत से कब और क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? क्या उक्त कार्य पीजी कंस्ट्रक्शन से कराने की 12 माह की अवधि निर्धारित की गई यदि हाँ, तो वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है और कितना व्यय हो चुका है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) का कार्य करने वाले ठेकेदार की शिकायत पर जिस अधिकारी को निलंबित किया गया था उसे बहाल कर पुनः उसी स्थान पर पदस्थ किया गया है? क्या निलंबन से बहाली पर अधिकारी/कर्मचारी का स्थान परिवर्तन किया जाता है जिससे जाँच प्रभावित न हो, यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी को तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चिंतामन गणेश मंदिर का कार्य मंदिर निधि से राशि रू. 180.87 लाख दिनांक 24.12.2018 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें मंदिर से संबंधी आवश्यक विकास कार्य किये जाना है। जी हां, उक्त कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है एवं राशि रू. 33.63 लाख का अद्धतन व्यय किया जा चुका है। (घ) जी हाँ। संबंधित अधिकारी को अन्यत्र स्थानातरंण करने की प्रकिया प्रचलन में है।
शासन विरूद्ध किये कृत्य पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 3175 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में डेस्टिनेशन मैरिज के लिए कराये जा रहे विकास कार्य में पी.जी.कंस्ट्रक्शन इन्दौर के ठेकेदार द्वारा ई.ई.आर.ई.एस. श्री आर.के.श्रीवास्तव की भ्रष्टाचार को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी? क्या कलेक्टर उज्जैन द्वारा जाँच उपरांत इन्हें निलंबित किया गया था? क्या ई.ई.को निलंबन से बहाल कर फिर यथा स्थान पर ही पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम-निर्देशों से यथा स्थान पर पदस्थ किया गया है? (ख) क्या श्री आर.के.श्रीवास्तव ई.ई.आर.ई.एस.उज्जैन द्वारा बहाल होते ही दिनांक 01 फरवरी 2021 को प्रेसवार्ता कर अपनी सफाई दी और ठेकेदार पर काम नहीं करने के आरोप लगाये हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि शासकीय अधिकारी किस नियम और निर्देश से इस प्रकार की प्रेसवार्ता कर सकते हैं? साथ ही स्पष्ट करें कि उक्त प्रेसवार्ता किसकी अनुमति से की गई? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) परिप्रेक्ष्य में बतावें की उक्त कृत्य शासन के नियम-निर्देश के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी को अविलम्ब तत्काल निलंबित किया जाकर उच्चस्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन एवं अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल कार्यालय उज्जैन से प्राप्त प्रस्ताव पर श्री आर.के. श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन को निलंबित किया गया था। जी हाँ। आयुक्त उज्जैन के आदेश क्रमांक 667/एफ 01-117/विकास-दो/2020 उज्जैन दिनांक 14.01.2021 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित करते हुए निलंबन से बहाल किया जाकर यथा स्थान पदस्थ किया गया। (ख) जी हाँ। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रेसवार्ता से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। उक्त प्रेसवार्ता के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी। (ग) जी हाँ। मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से जाँच कराकर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
जिले में विभाग के द्वारा की गई गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
42. ( क्र. 3203 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विभागीय बजट कितना प्राप्त हुआ व बजट विरूद्ध कितनी धनराशि का व्यय हुआ तथा इस बजट से कौन-कौन सी गतिविधयां किस-किस स्थान पर संचालित की गई? (ख) जिले को प्राप्त बजट के अतिरिक्त शासन स्तर से क्या कोई खेल सामग्री व उपकरण भी जिले को प्राप्त होते है, यदि हाँ, तो पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी खेल सामग्री प्राप्त हुई तथा उनका वितरण किन-किन संस्थानों (शासकीय/अशासकीय) में कब-कब किया गया, नाम व स्थान, सामग्री सहित जानकारी बतावें। (ग) क्या इस प्रकार की सामग्री वितरण व क्रीड़ा गतिविधियों के आयोजन में जनप्रतिनिधि यथा विधायक व सांसद को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो धार जिले में पिछले दो वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रम में उक्तानुसार कौन-कौन जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए व प्रश्नकर्ता विधायक की विधानसभा में इस प्रकार के आयोजन कब-कब हुए व उनमें किसे आमंत्रित किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अंतर्गत धार जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 38,96,716/- की राशि का विभागीय बजट प्राप्त हुआ तथा 35,98,470/- की राशि का व्यय हुआ इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 16,59,593/- का विभागीय बजट प्राप्त हुआ तथा 14,02,984 की राशि का व्यय हुआ। जिन गतिविधियों में उक्त दोनों वर्षों का बजट व्यय हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जिलों को संचालनालय स्तर से स्थाई स्वरूप के खेल उपकरण उपलब्ध करवाये जाते है तथा खेल सामग्री क्रय हेतु सामान्यतः जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार बजट आवंटित किया जाता है, जिला स्तर की समिति यदि जिला स्तर पर खेल सामग्री क्रय नहीं करना चाहती है तथा संचालनालय से राशि आवंटन के स्थान पर सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध करती है तो उनकी मांग अनुसार बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। प्रश्नांकित अवधि में धार जिले को उपलब्ध करवाई गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 द्वारा माननीय संसद सदस्यों एवं विधायक को आमंत्रित करने का लेख है। (घ) जी हाँ। धार जिले में पिछले दो वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर एवं आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिनिधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है एवं प्रश्नकर्ता माननीय विधायक की विधानसभा में प्रश्नांकित अवधि में आयोजित कार्यक्रम एवं आमंत्रित जनप्रतिनिधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ राशि वसूली
[लोक निर्माण]
43. ( क्र. 3218 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली एवं रीवा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक में लो.नि.वि. के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों, जिला मार्ग एवं ग्रामीण पहुँच मार्ग के सुधार एवं मेंटीनेंस बाबत् कितनी-कितनी राशि, किन-किन रोडों एवं सड़कों पर व्यय की गई, की जानकारी देवें। साथ ही यह बतावें कि ये कार्य किन संविदाकारों व ठेकेदारों को कितने अवधि में एवं शर्तों अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश थे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रोडों के सुधार एवं मेंटीनेंस बाबत् कार्यादेश जो जारी किये गये उसके लिये क्या विधि एवं प्रक्रिया अपनाई गई? संविदाकारों एवं ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का मौके से सत्यापन की कार्यवाही मौके पर किन-किन अधिकारियों से कराई गई? वर्तमान में जहां पर कार्य कराये गये वहां पर रोडों/सड़कों की भौतिक स्थिति क्या है बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन रोडों/सड़कों पर मेंटीनेंस एवं सुधार के कार्य कराये गये उसकी जानकारी पृथक-पृथक रोडों की देवें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार कार्य मौके पर नहीं कराये गये, संबंधित अधिकारियों द्वारा संविदाकारों से सांठगांठ कर व्यक्तिगत हितपूर्ति की गई, रोडें आज भी चलने लायक नहीं है, इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेगें बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) सुधार एवं मेंटीनेन्स हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर वाले संविदाकार को कार्यादेश जारी किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्अ के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश मार्गों में मौके पर कार्य कराये गये है, अधिकारियों एवं संविदाकारों की व्यक्तिगत हित हेतु कोई सांठ-गांठ नहीं की गई है, मार्ग यातायात हेतु उपयुक्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
बिना डी.पी.सी. हुये पदोन्नति दिया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
44. ( क्र. 3251 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में 01.04.2013 से लागू कॉमन सेटअप में श्री ए.पी.सिंह उप प्रबंधक के उप प्रबंधक पद को विलोपित कर प्रबंधक पद किस सक्षम अधिकारी के द्वारा किन नियमों के तहत किस दिनांक को हुई डी.पी.सी. में, किन अधिकारों का उपयोग करते हुये किया गया? बिन्दुवार विवरण देते हुये बतायें कि क्या इसके लिये म.प्र. शासन वित्त विभाग की लिखित में अनुमति ली गई? अगर हाँ, तो जारी आदेशों की एक प्रति दें? अगर नहीं ली गई तो क्यों कारण दें? कौन दोषी है? नाम/पदनाम दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित को ग्रेड पे 5400 से 6600 बिना डी.पी.सी. के कैसे स्वीकृत हुआ? किस नाम/पदनाम ने किन कारणों से स्वीकृत किया? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त अधिकारी के अतिरिक्त क्या अन्य को भी इस तरह का लाभ दिया गया? सूची दें। बताये कि उक्त नियम विरूद्ध पदोन्नति के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है? उन पर शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियम विरूद्ध हुई पदोन्नति का लाभ पाये व्यक्ति को शासन कब तक पदावनत (डिमोशन) करेगा? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त अधिकारी जो प्रश्नतिथि तक प्रभारी कार्यकारी संचालक रीवा को चार बिन्दुओं की शिकायत पर हुई, जाँच में दोषी पाकर कमिश्नर रीवा संभाग ने प्रमुख सचिव को भेजे गये प्रतिवेदन पर प्रश्नतिथि तक हुई, कार्यवाही का विवरण दें। मूल शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों का विवरण दें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (एम.पी.आई.डी.सी.) के अंतर्गत किसी अधिकारी विशेष को नहीं अपितु तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों (नवीनतम नाम एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय) को तत्कालीन होल्डिंग कंपनी मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) के तत्कालीन संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 01/04/2013 से सभी औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के लिये लागू कॉमन सेट-अप में उप प्रबंधक पद समाप्त किया गया था एवं अनुपालन में तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में उप प्रबंधक पद पर कार्यरत अधिकारियों को आगामी उच्च पद प्रबंधक पद पर सम्मिलित किया गया था। प्रश्न के शेष भाग का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) एम.पी.एस.आई.डी.सी. के संचालक मण्डल के निर्णय से सभी तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के लिये दिनांक 01/04/2013 से लागू कामन सेट-अप में उप प्रबंधक ग्रेड-पे 5400 का पद समाप्त होने के परिणामत: तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में उप प्रबंधक पद पर कार्यरत अधिकारियों को दिनांक 01/04/2013 से आगामी पद प्रबंधक ग्रेड-पे 6600 में सम्मिलित किया गया। (ग) हाँ। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न के शेष भाग का परीक्षण किया जा रहा है। (घ) एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक से संबंधित शिकायत पर कमिश्नर रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।
दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 3252 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग रीवा राजस्व संभाग एवं शहडोल राजस्व संभाग के जिलों में विगत 01.04.2018 से प्रश्नतिथि तक दो वर्षों से कौन-कौन से मार्गों में कितने कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण विभाग द्वारा पैच कार्य स्थाई श्रमिकों के द्वारा और निविदा आमंत्रित कर कराये गये हैं? उक्त मार्गों में कितने वर्ष के बाद डामरीकरण कराया गया है? क्या नियमानुसार अवधि के अंतर्गत है? पूर्व के 02 वर्षों में किये गये नवीनीकरण वर्ष का विवरण जिलेवार मार्गवार निविदा जानकारी सहित उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार विगत दो वर्षों में जिन मार्गों में निविदा से डामर के पेच कराये गये हैं उन मार्गों में स्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है? यदि स्थायी श्रमिक हैं तो निविदा से पैच कार्य क्यों कराये गये? विभाग का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? शासन ऐसे कृत्य के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? उक्त मार्गों के लिए विभागीय डामर की मात्रा कितनी रही और किन-किन मार्गों में किस-किस उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराया गया है? उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारीवार बतायें? ठेकेदार द्वारा डामर कितनी मात्रा में क्रय किया गया है? (ग) क्या सबसे ज्यादा शासकीय धन राशि को सतना जिले के उपसंभाग अमरपाटन, नागौद मझगवां खुर्द-बुर्द में किया गया है? बी.टी. नवीनीकरण मार्गों की स्थिति प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग अच्छी स्थिति में है जो मार्ग खराब हो गये हैं उनमें दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध शासन जाँच कराकर कब तक कार्यवाही करेगा? नहीं करायेंगे तो क्यों? कारण सहित जिलावार मार्गवार निविदावार बतायें। कब तक इन अधिकारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ट में प्रकरण दर्ज कर शासकीय धन राशि की वसूली की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे के परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'स' अनुसार है।
कलेक्टर/एस.डी.एम. को दिये पत्रों पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
46. ( क्र. 3253 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक एम.एल.ए./440 दिनांक 03.02.2021 जो कि कलेक्टर सतना को संबोधित है एवं पत्र क्रमांक एम.एल.ए./441 दिनांक 03.02.2021 जो कि एस डी एम रघुराजनगर को प्रेषित है पर प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही एवं वसूली की जा चुकी है? (ख) क्या सतना सर्किट हाउस का प्रशासकीय नियंत्रण जिला प्रशासन के पास है? अगर हाँ तो बी-5 कक्ष क्रमांक में अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक किस वैध आदेशों के तहत कार्यपालन यंत्री बसंत कुमार विश्वकर्मा अपना कब्जा किये हुये है क्या उक्त कार्यपालन यंत्री ने बी-5 कक्ष क्रमांक को कलेक्टर/एसडीएम के पास जो सर्किट हाउस के कमरों की सूची है उससे गायब (डिलीट) करवा रखा है? (ग) क्या जुलाई अगस्त सितम्बर 2019 में उक्त ई ई ने कक्ष क्रमांक बी-3 में कब्जा जमाया? उसके पश्चात अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक अवैध रूप से सर्किट हाउस में बी-5 कक्ष क्रमांक में रह रहा है और शासन के दिशा-निर्देशों के बाद भी शासकीय कोष में गत बीस माह की धनराशि जमा भी नहीं कराई है? क्या उक्त ई ई को सिविल लाईन में एक घर भी आवंटित है? (घ) कब तक राज्य शासन दिनों की गणना कर प्रतिदिन के हिसाब से उक्त कार्यपालन यंत्री से पूर्ण भुगतान (कुल कितनी राशि) वसूल करेगा? समय-सीमा दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तालाब निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 3262 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के तहसील जौरा की ग्राम पंचायत गलेथा के विभिन्न मजरा टोली में वर्ष 2019 व 2020 में मनरेगा अन्तर्गत कितने नवीन तालाबों का निर्माण कराया गया व उन पर कितनी राशि खर्च की गई पूर्ण जानकारी दी जावें। (ख) क्या यह भी सही है कि पुराना गाँव भेदपुरा में कैथल के पास वर्क कोड (1701005003/WC/22012034565661) का कार्य 8 लाख 56 हजार तथा पुराना गाँव दौनारी वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034571132) का कार्य 4 लाख 49 हजार एवं तालाब निर्माण मजरा बलवन्त का पुरा खड़ैया पास वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/ 22012034577071) का कार्य 10 लाख 51 हजार रूपये नवीन तालाब ग्राम गलेथा मजरा छविराम का पूरा वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034577073) का कार्य 10 लाख 25 हजार, मजरा महाराज सिंह का पूरा वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034577075) के कार्य को स्वीकृत राशि 10 लाख 25 हजार के निर्माण हेतु किस एजेन्सी को आदेश कब दिये गये थे पूर्ण जानकारी दी जावें। (ग) क्या उक्त निर्माण किये बगैर राशि का आहरण निर्माता एजेन्सी द्वारा कर लिया है, किस अधिकारी द्वारा निर्माण स्थल का भौतिक परीक्षण किया गया? किस अभियंता द्वारा नाप पुस्तिका में नाप अंकित की गई अनियमितता के लिये कौन-कौन दोषी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मुरैना जिले के तहसील जौरा की ग्राम पंचायत गलेथा के विभिन्न मजरा टोलों में वर्ष 2019 में नवीन तालाब निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया है व वर्ष 2020 में नवीन तालाब निर्माण के 5 कार्य कराये गये जिन पर कुल राशि रू 47.3678 लाख खर्च की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी तालाब निर्माण कार्यों की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत है एवं कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं। कार्यों की स्वीकृत राशि की जानकारी उत्तरांश (क) के परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, निर्माण स्थल का भौतिक परीक्षण श्री एच.सी. गुप्ता, सहायक यंत्री एवं माप पुस्तिका में माप श्री भरत बांदिल उपयंत्री द्वारा अंकित की गई है। किसी प्रकार की अनियमितता संज्ञान में नहीं आने के कारण किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
किसानों को कृषि उपज का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
48. ( क्र. 3270 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल और रायसेन की कृषि उपज मंड़ियों में प्रश्न दिनांक तक अपनी उपज बेचने वाले कितने किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है क्यों? (ख) यदि हाँ, तो कितने किसानों का कितना भुगतान बकाया है? (ग) मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को भुगतान दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? इन किसानों को कब तक उनका भुगतान मिल पाएगा? (घ) क्या राज्य सरकार जय किसान ऋण माफी योजना बंद करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों? जय किसान ऋण माफी योजना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुये हैं, जिनके नाम ऋण माफी सूची में थे, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
49. ( क्र. 3293 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' के द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों को तो कर्ज माफी की राशि प्रदान की जा रही है, लेकिन सहकारी बैंकों/समितियों को नहीं दी जा रही है? ऐसा क्यों? कारण बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार सहकारी बैंक ऋण माफी के लाभांवितों की संख्या एवं राशि जिलेवार देवें। (ग) कब तक सहकारी बैंकों/सोसायटियों के हितग्राहियों को कर्ज माफी की द्वितीय किश्त प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) तृतीय चरण की कर्ज माफी की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ कर समाप्त की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जय किसान ऋण माफी योजना में दी गई राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
50. ( क्र. 3306 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 के बजट में ''जय किसान ऋण माफी'' योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? इसमें से कितनी राशि इस कार्य के लिए दी गई है? प्रश्न दिनांक के संदर्भ में जिलावार, राशि सहित देवें। (ख) इस राशि में से कितनी राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों को तथा कितनी राशि सहकारी बैंकों/सोसायटियों को दी गई? जिलावार, बैंक नाम सहित बतावें। (ग) द्वितीय चरण की कर्जमाफी कब तक पूर्ण कर दी जाएगी? तृतीय चरण की कर्जमाफी कब प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी? (घ) इस संबंध में अभी तक कितने बैठकें हुई? इसमें उपस्थितों के नाम, पदनाम सहित देकर दिनांकवार बतावें कि इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा ऋण वसूली में दोहरा मापदण्ड अपनाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
51. ( क्र. 3322 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा समय-समय पर शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाओं एवं शक्कर खाण्डसारी मिलों को ऋण दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना ऋण किस-किस को प्रदाय किया एवं प्रश्न दिनांक को ब्याज सहित कितना ऋण बकाया है? संस्थावार जानकारी देवें। (ग) क्या मंडियों के अलावा अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली में मंडी बोर्ड के अधिकारियों की रूचि नहीं है? यदि नहीं, तो मंडी बोर्ड द्वारा ऋण वसूली में दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया गया है? (घ) यदि नहीं, तो मंडियों से समयावधि में ऋण वसूला गया परन्तु अन्य संस्थाओं से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? कारण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में किसी भी संस्था को कोई भी ऋण प्रदाय नहीं किया गया है, अपितु वर्ष 1992 से 2005 के मध्य म.प्र. शासन, तिलहन संघ एवं दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना को उपलब्ध कराये गये ऋण एवं प्रश्न दिनांक को ब्याज सहित बकाया ऋण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली हेतु मंडी बोर्ड द्वारा निरंतर प्रयास किये गये। जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015, 30.06.2016, 19.05.2017 एवं 26.07.2018 को बैठकें भी आयोजित हुई हैं अतः दोहरा मापदण्ड अपनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली हेतु मंडी बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही की गई हैं जिसके फलस्वरूप म.प्र. शासन पर बकाया ऋण राशि रूपये 90.00 करोड़ में से राशि रूपये 50.00 करोड़ की वापसी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिसमापक तिलहन संघ द्वारा राशि रूपये 200.96 करोड़ का दावा मान्य किया गया है तथा मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना को प्रीमियम के आधार पर संचालन की कार्यवाही सहकारिता विभाग में प्रक्रियाधीन है।
बरेला में शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
52. ( क्र. 3323 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बरेला क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकि शिक्षा हेतु 20 से 30 किमी दूर जबलपुर जाना पड़ता है? (ख) क्या पूर्व प्रश्न क्र. 2 (ग) दिसम्बर 2020 के उत्तर अनुसार विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है? (ग) यदि हाँ, तो क्या बरेला विकासखण्ड जबलपुर में शासकीय आई.टी.आई. खोलने की अनुमति दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) बरेला विकासखण्ड पनागर के अंतर्गत आता है। पनागर विकासखण्ड में वर्ष 1958 से शासकीय आदर्श आई.टी.आई. जबलपुर एवं वर्ष 1979 से महिला आई.टी.आई. जबलपुर स्थापित है। वर्तमान में बरेला क्षेत्र में पृथक से शासकीय आई.टी.आई. खोलने की विभाग की कोई योजना नहीं है।
लंबित डामरीकृत सड़कों के प्रस्तावों पर शासन स्वीकृति
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 3329 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से किन-किन जिलों से सड़क चौड़ीकरण (फोरलेन-डिवाईडर) एवं टू लेन बायपास सड़कों के निर्माण कराये जाने बाबत प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रस्तावों में से किन-किन मार्गों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा किन-किन मार्गों की शासन स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक अपेक्षित है? (ग) नीमच विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नीमच शहरी क्षेत्र का स्टेट हाईवे क्र. (एस.एच.31) भाटखेड़ा से डुंगलावदा व्हाया नीमच मार्ग के चौड़ीकरण (फोरलेन-डिवाईडर) तथा हिंगोरिया नीमच छोटी सादड़ी मार्ग व्हाया जैसिंगपुरा बघाना बायपास मार्ग के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ तो वर्तमान में क्या स्थिति है तथा इन दोनों मार्गों पर कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) भाटखेडा से डुगलावदा व्हाया नीमच मार्ग का प्रस्ताव म.प्र. सड़क विकास निगम को प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है, शेष मार्ग हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
54. ( क्र. 3335 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण संभाग जिला बालाघाट को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु राशि प्राप्त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई तथा कितना व्यय किया गया? कितना शेष है? (ग) विभाग के लोक निर्माण संभाग बालाघाट को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु प्राप्त राशि से व्यय करने हेतु कब-कब निविदा बुलाई गई? सफल निविदाकार का नाम एवं दर, कार्य प्रारम्भ करने का दिनाँक, पूर्ण करने का दिनाँक, कब-कब कितनी राशि का भुगतान किया गया, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 3357 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतराज संचालनालय के संचालक श्री बीएसजामोद द्वारा पत्र क्र.1218 दिनांक 30 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत सचिव जिनकी शिकायत प्राप्त होती है उनके जनपद के बाहर स्थानान्तरण-नीति का पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति दें। क्या इस नीति में पूरे वर्षभर जब इच्छा हो तब स्थानान्तरण किये जायेंगे? क्या इस नीति में जनपद जिला पंचायत या प्रभारी मंत्री की अध्यक्षताओं में जो बैठकें होती हैं उनका अनुमोदन लिया जायेगा? क्या इस नीति में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद की कोई भूमिका रखी गई है? यदि हाँ? तो क्या? यदि नहीं, तो क्या इस नीति की कमियों में संशोधन किये जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या पंचायत सचिवों की शिकायत के अनुसार अन्य विभागीय कर्मचारियों पंचायत सम्बन्ध अधिकारी, पंचायत-इन्सपेक्टर, उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी ऐसी ही शिकायती नीति बनाकर स्थानान्तरण हेतु आदेश जारी किया जायेगा? यदि हाँ? तो कब तक? (ग) यदि नहीं, तो फिर पंचायत सचिवों के ही साथ,ऐसा अन्याय, अत्याचार कर मानसिक दबाव बनाने का क्या कारण है? क्या पंचायत सचिवों वाले आदेश को तुरन्त निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संज