मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र
मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रधान
मंत्री सड़क
योजना
अंतर्गत
मार्ग निर्माण
में
अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 3933 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य पुराना पैकेज क्रमांक MP-22-62 व नया पैकेज क्रमांक MP-22-MTN 127 मार्ग धुपा से धुपी रोड पर मेन्टेनेंस कार्य में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? हाँ तो वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या संबंधित ठेकेदार राज टेक एजेन्सी से 1,38,00000 रूपये शासन की वसूली शेष है? हाँ तो वह किसलिए है? उक्त मार्ग के मेन्टेनेंस का कार्य का टेन्डर दिनांक 01.07.2020 को सुरेश चन्देल को हुआ था? (ख) क्या विभाग द्वारा उससे अनुबंध स्टाम्प के 25000 एवं 2.5 प्रतिशत परफॉरमेन्स सिक्युरिटी 9.00 लाख भी कार्यालय में जमा कराये गये थे? हाँ तो पूरे टेण्डर निरस्त क्यों किये गये हैं? क्या उक्त कार्यवाही में महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्य शैली संदिग्ध प्रदर्शित होती है? हाँ तो क्या उच्च स्तर से जाँच कर कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? नहीं तो क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ठेकेदार द्वारा निर्धारित प्रावधानुसार कार्य नहीं करने से शिकायत प्राप्त होने के पूर्व ही संबंधित ठेकेदार के अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की गई थी। जी नहीं, संबंधित ठेकेदार द्वारा संधारण पूर्ण न करने से अनुबंध निरस्त किया जिसमें राशि रूपये 78.78 लाख की वसूली न्यायालयीन याचिका में स्थगन होने से शेष है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं टेण्डर निरस्त नहीं किया गया। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधायक कप का आयोजन
[खेल एवं युवा कल्याण]
2. ( *क्र. 1517 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में खेल विभाग का संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में आने के बाद से खेल गतिविधियाँ ठप्प हो गयी हैं? यदि हाँ, तो पूर्व की भांति खेल विभाग का दायित्व क्या पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के आयोजन को बढ़ावा दे रही है? यदि हाँ, तो क्या पूर्व कार्यकाल में इन आयोजनों में विधायक कप प्रतियोगिता शामिल थी? जिसे पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? (ग) क्या इऩ आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा एवं विधायकों की लोकप्रियता बढ़ी है? (घ) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार प्रदेश में पुनः क्षेत्रीय खेलों के आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिये विधायक कप प्रतियोगिताओं जैसे कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट इत्यादि खेलों के आयोजन की स्वीकृति एवं बजट आवंटन जिला स्तर पर उपलब्ध करायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : ( क) विभाग के आदेश क्रमांक 2-2/2019/नौ, दिनांक 17.08.2020 द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी कार्यालयों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी' जिला पंचायत के स्थान पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी 'पुलिस अधीक्षक' को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता एवं वर्ष 2020 में कोविड-19 के संक्रमण के चलते विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया। (ग) एवं (घ) जी हाँ।
जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 3064 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्योंटार के विभिन्न निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व अनियमितता की जानकारी तारांकित प्रश्न क्रमांक 2812, दिनांक 12.07.2019 के उत्तर में किन-किन कर्मचारी को दोषी पाया गया है, उनका नाम, पद तथा वसूली योग्य राशि का पूर्ण विवरण देते हुए बताएं कि उत्तर दिनांक तक कितनी वसूली की गई तथा अनुशासनात्मक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार भ्रष्टाचारियों पर समय-सीमा में सक्षम कार्यवाही की जाएगी? (ग) तत्कालीन पंचायत सचिव का नाम तथा उत्तर में दिए गए वसूली योग्य राशि की जानकारी एवं उत्तर दिनांक तक म.प्र. पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र क्र. 163, दिनांक 19.02.2021 के अनुसार प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित घोषणा होना नहीं पाया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
रैगांव-करसरा-झरकुआ मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
4. ( *क्र. 2815 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रैगांव से झरकुआ बाया करसरा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कब से कराया जा रहा है? कार्य प्रगति की जानकारी दें। पूर्ण जानकारी स्वीकृत आदेश, अनुबंध सहित देवें। (ख) क्या उक्त मार्ग का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण की शिकायतें आम जनता द्वारा की जा रही हैं, जिसकी जाँच उच्च स्तरीय टीम बनाकर की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त मार्ग में निषाद नर्सिंग कालेज के बगल में एवं झिरिया मोड़ के आगे पुलिया निर्माण में उँचाई कम कर निर्माण कराया गया है, जिसके कारण बरसात में बाढ़ के समय में आम जनता को परेशनी होगी? पूर्व में भी बाढ़ के समय पुलिया की उंचाई कम होने के कारण यह समस्या आम जनता को हो रही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार मार्ग निर्माण की जाँच उपयंत्री, एस.डी.ओ., कार्यपालन यंत्री द्वारा कब-कब की गई? गुणवत्ता परीक्ष्ाण कराया गया या नहीं? प्रतिवेदन रिपोर्ट सहित जानकारी दें। मार्ग निर्माण के गुणवत्ता की जाँच हेतु कमेटी कब तक गठित कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। स्वीकृति आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं अनुबंध की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। उक्त मार्ग निर्माण का कार्य स्वतंत्र सुपरविजन कंसल्टेंट मेसर्स आई.सी.टी. रॉडिक (जेव्ही) नई दिल्ली की देखरेख में अनुबंध में निहित प्रावधान एवं MORTH मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में पुलिया का निर्माण एनडीबी परियोजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। बाढ़ के समय में आमजनता को परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हॉं, परिक्षण किया गया है। प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त मार्ग निर्माण का कार्य स्वतंत्र सुपरविजन कंसल्टेंट मेसर्स आई.सी.टी. रॉडिक (जेव्ही) नई दिल्ली की देखरेख में अनुबंध में निहित प्रावधान एवं MORTH मानकों के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जीरापुर आई.टी.आई. हेतु नवीन भवन का निर्माण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
5. ( *क्र. 2411 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जीरापुर आई.टी.आई. भवन हेतु शासन द्वारा भूमि का आवंटन हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नवीन भवन निर्माण हेतु आदेश पारित हुये हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कब तक प्रारंभ हो जाएगा? यदि नहीं, तो किन कारणों से कार्य रूका हुआ है और कब तक निराकरण हो जाएगा? (ग) क्या नगर जीरापुर में शासकीय आई.टी.आई. किराए के भवन में संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो कितने कक्ष का भवन है? इस भवन में कितने ट्रेड चल रहे हैं तथा छात्रों की कितनी संख्या है? क्या जिस भवन में आई.टी.आई. संचालित हो रही है, उसमें छात्रों के अध्ययन हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। आई.टी.आई. का भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। संस्था किराये के भवन में संचालित है, जिसमें दो कक्ष हैं, जिसका कुल ऐरिया 3081 वर्ग फीट है। इस भवन में एक व्यवसाय स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटियल असिस्टेंट (हिन्दी) संचालित है। जिसमें 20 प्रशिक्षणार्थी अध्ययनरत् हैं। जी हाँ।
वार्षिक मरम्मत अनुरक्षण कार्य हेतु जारी कार्यादेश
[लोक निर्माण]
6. ( *क्र. 4043 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर संभाग इंदौर एक एवं दो, के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में वार्षिक मरम्मत अनुरक्षण में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों (जैसे-रंगाई पुताई, साधारण मरम्मत, विशेष मरम्मत, एम.ओ.डब्ल्यू. एवं अन्य कार्य) के कार्यादेश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त तीनों वर्षों में विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यादेशों की जानकारी अलग-अलग वर्षानुसार, जिलेवार निम्नानुसार उपलब्ध करावें। ठेकेदार का नाम, कार्य एवं कार्यादेश का नाम, अनुबंध क्रमांक, अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि अथवा कार्य प्रगतिरत है, कार्य की लागत सहित जानकारी देवें? (ग) विभाग द्वारा ठेकेदारों को प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष होकर कब से लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार विभाग द्वारा शेष एवं लंबित राशि का भुगतान कब तक एवं कितने समय में कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) लंबित भुगतान बजट आवंटन के अनुरूप होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
रोजगार सहायकों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 4063 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रोजगार सहायकों के नियमितीकरण के लिए दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2021 तक क्या-क्या कदम उठाये गये? (ख) इस संबंध में कुल कितनी बैठकें उपरोक्त अवधि में हुईं? उसमें कौन-कौन उपस्थित थे? उपस्थितों के नाम, पदनाम, सहित बतावें। (ग) इनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश में नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
8. ( *क्र. 3730 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा बरगी विधान सभा जबलपुर के अंतर्गत बन्दर कूदनी मार्ग, सिपेलाघाट पिपरिया मार्ग की स्वीकृति प्रदान की थी? तो क्या वर्तमान में इन मार्गों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो कारण बतावें। यह भी बताया जावे कि किस कारण से भेड़ाघाट उडना मार्ग अधूरा है, उसे पूरा कब तक किया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत मार्गों के लिये शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं वर्तमान में कितनी राशि विभाग को जारी कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन के पास मार्गों के निर्माण के लिये राशि उपलब्ध नहीं है, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा प्रदान नहीं करना चाहती? यह भी बताया जावे कि उक्त मार्गों के निर्माण में विलंब के लिए किस-किस की लापरवाही है? क्या उन पर शासन कोई कार्यवाही करेगा? (ग) क्या वर्तमान में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार के अनेकों ग्राम सड़क विहीन हैं एवं आज भी ग्रामीणों को पगडंडी का सहारा लेना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से हैं एवं क्या शासन संपूर्ण विधान सभा क्षेत्र का निरीक्षण करवाकर विभाग के माध्यम से ग्रामीणों को पहुँच मार्ग आदि की सुविधा उपलब्ध करावेगा? यदि हाँ, तो कब तक बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पक्की सड़क से जुड़े हैं। शेष प्रश्न का उत्तर जनपद पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है। उनसे प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2 एवं 3 अनुसार है।
राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा द्वारा स्थल का विकास
[लोक निर्माण]
9. ( *क्र. 4072 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-43 में शहडोल से कोमा के बीच ग्राम घुरवार में स्थित टोल प्लाजा को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल से क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस रिपोर्ट (ई.सी.) प्राप्त है? यदि हाँ, तो शर्तें क्या-क्या हैं और क्या निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड का पालन हो रहा है? (ख) क्या टोल प्लाजा को स्थल के आस-पास एवं निकटस्थ ग्रामों में विकास कार्य भी करवाना है? यदि हाँ, तो शर्तें क्या-क्या हैं और क्या निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड का पालन हो रहा है? (ग) क्या टोल प्लाजा को स्थल के आस-पास एवं निकटस्थ ग्रामों में विकास कार्य भी करवाना है? यदि हाँ, तो ऐसे कार्य कराये जाने वाले विकास कार्यों का विवरण बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( *क्र. 1931 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत राजनगर एवं लवकुशनगर की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के क्रम को तोड़ते हुए आगे पीछे के लोगों के आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है? (ख) क्या पंचायत के सचिवों के पास पासवर्ड न देकर अन्य अनाधिकृत प्रायवेट लोगों के पास पासवर्ड जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिलाये गये हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी? (ग) क्या कुछ ग्राम पंचायत के हितग्राहियों द्वारा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मय प्रमाण-पत्र के शिकायती आवेदन दिसम्बर, 2020 में दिये गये थे? यदि हाँ, तो उन पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शिकायत असत्य पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( *क्र. 3909 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 304, दिनांक 28.12.2020 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा तथा समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या संविधान के नियमों के तहत पारित की गई किसी योजना पर दूसरी सरकार विचार कर उसे निरस्त कर सकती है, स्थगित कर सकती है या उसमें परिवर्तन कर सकती है, जबकि योजना के आधे भाग का क्रियान्वयन हो चुका हो? (ख) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक सीमान्त लघु कृषक का प्रतिशत बतावें तथा इनके पास कितने-कितने प्रतिशत जमीन है? क्या प्रदेश में सीमान्त और लघु कृषकों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो यह प्रदर्शित करती है कि कृषि कल्याण की हमारी योजना सफल नहीं रही है? (ग) क्या शासन के पास किसानों की वार्षिक आय के आंकड़ें नहीं हैं? यदि हाँ, तो वह किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार का दावा किस आधार पर करती है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ऑनलाईन रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के उपरांत ठेकेदारों को भुगतान
[लोक निर्माण]
12. ( *क्र. 3639 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 14-10/2018/12/I, दिनांक 15.03.2018 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात निर्माण कार्यों में उपयोग किए जा रहे खनिजों को विषयांकित प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया हैं? क्या विषयांकित प्रमाण पत्र के बगैर ठेकेदारों के बिल निकाले जा सकते हैं? (ख) यदि नहीं, तो बालाघाट, होशंगाबाद तथा बुधनी संभागों में चल रहे निर्माण कार्यों में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात प्रयोग किए गए रेत, गिट्टी तथा मिट्टी की कार्य अनुसार मात्रा तथा उतनी मात्रा के विषयांकित पत्र अनुसार जानकारी उपलब्ध कराएं? जानकारी में कार्य करने वाले ठेकेदार या कम्पनी का भी उल्लेख करें। (ग) क्या दिनांक 01 अप्रैल, 2018 के पश्चात विषयांकित प्रमाण पत्र न देने पर ठेकेदार से बाजार भाव से रॉयल्टी की वसूली करनी थी, लेकिन नहीं की गई? (घ) शासन को तीनों संभागों में रॉयल्टी पर पेनाल्टी न लेने से कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ? क्या शासन द्वारा इसके लिए दोषी अधिकारियों से यह राशि वसूल की जाएगी तथा उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या शासन सम्पूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की जाँच कराएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्र. एफ-14-10/2018/12/1, दिनांक 15.03.2018 द्वारा जारी पत्र में दिनांक 01.04.2018 से गौण खनिजों का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र के बिना ठेकेदार के रनिंग देयकों का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु अंतिम भुगतान हेतु रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र आवश्यक है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। अंतिम बिल के भुगतान से पूर्व रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर ठेकेदार से वसूली का प्रावधान है। नियमानुसार रॉयल्टी की राशि की कटौती की गई है। (घ) शासन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पालन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
13. ( *क्र. 2994 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुच्छेद 243 ड (4) ख के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के लिए बनाया गया कानून पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में लागू होते हैं? उक्त अधिनियम 1996 की धारा 4 के तहत आदिवासी विकासखण्डों में म.प्र. राज्य विधानमंडल के कौन-कौन से नियम का कितना भाग लागू होता है एवं कौन-कौन से नियम लागू नहीं होते हैं? प्रति सहित बताएं। (ख) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ण) के तहत राज्य विधानमंडल प्रदेश के किन-किन विकासखण्डों में छठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण कर क्या कार्यक्रम किस दिनांक से संचालित कर रहा है? यदि नहीं, कर रहा है तो विधि-सम्मत कारण बताएं? (ग) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (ड) के तहत किन-किन विकासखण्डों में आदिवासी ग्रामसभा का गठन किन अपवादों एवं उपांतरणों के अधीन किया गया है? उक्त ग्रामसभा को कौन-कौन सी शक्तियां दी गई हैं? (घ) पंचायत अधिनियम 1996 की धारा 4 (घ), (ट), (ठ) के तहत किन-किन आदिवासी विकासखण्डों में ग्रामसभा एवं स्वशासी जिला परिषद को माइनिंग लीज़ और गौण खनिज आक्शन पर लीज़ ग्रांट का अधिकार किस दिनांक को दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो विधि सम्मत कारण बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश स्पष्ट नहीं होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रदेश में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 लागू है, तत्संबंधी प्रावधान जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
सहायक प्राध्यापकों/प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( *क्र. 1646 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जवाहरलाल नेहरू कृ.वि. विद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर उद्यानिकी विभाग में कुल सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उन पदों के विरूद्ध कितने-कितने सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदस्थ हैं? नाम एवं पदस्थापना स्थान सहित जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध कम संख्या में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग म.प्र. शासन भोपाल सहित अन्य गैर शैक्षणिक विभागों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा गया है? कारण सहित जानकारी बतायें। (ग) क्या जवाहरलाल नेहरू कृ.वि. विद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर के उद्यानिकी विभाग में कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है? अथवा शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति पर गये प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों को कब तक विश्वविद्यालय में वापिस लाने की कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों के शैक्षणिक कार्य किये बिना पदोन्नति का प्रावधान/नियम है? यदि नहीं, तो पिछले 5 वर्षों से किन-किन सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों को पदोन्नति दी गई अथवा पदोन्नति प्रक्रियाधीन है? नाम एवं पदस्थापना सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय जबलपुर के उद्यानिकी विभाग में प्राध्यापक पद हेतु कुल 01 एवं सहायक प्राध्यापक पद हेतु कुल 04 पद स्वीक़ृत हैं। सहायक प्राध्यापक हेतु स्वीकृत कुल 04 पदों में से 02 पद भरे हैं एवं प्राध्यापक पद हेतु स्वीकृत कुल 01 है, जो वर्तमान में रिक्त है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं भरे पदों का नाम एवं पद स्थापना के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कृषि महाविद्यालय, (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध भरे हुए पद कम संख्या में हैं। उप सचिव, म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, भोपाल के पत्र पृष्ठा. क्र. एफ 1-1/2018/58, दिनांक 03.7.2020 के द्वारा कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत कार्यरत डॉ. विजय अग्रवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। जिनका कार्यकाल दिनांक 31.05.2021 को समाप्त हो रहा है। कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) जबलपुर अंतर्गत गैर शैक्षणिक विभागों में सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई है। (ग) जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय (उद्यानिकी विभाग) में शैक्षणिक कार्य निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी है। संबंधित सहायक प्राध्यापक को प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर शासन नियमानुसार पदधारक की सेवाएं विश्वविद्यालय में वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। (घ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर अंतर्गत स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों हेतु पदोन्नति का कोई प्रावधान/नियम नहीं है। अत: विश्वविद्यालय अंतर्गत विगत 05 वर्षों में कोई पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई है और न ही प्रक्रियाधीन है।
मनरेगा से बनी गौशालाओं में महिला स्व-सहायता समूह को मजदूरी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 3929 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ है, इसमें कार्यरत स्व-सहायता समूह एवं अशासकीय स्वयं सेवी संस्था एवं ग्राम पंचायतों को संचालन हेतु बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे गौशाला में कार्यरत महिलाएं भुखमरी की कगार पर आ गई हैं? (ख) क्या माननीय मंत्री जी इन स्व-सहायता समूह की महिलाओं को संचालन हेतु मनरेगा या अन्य किसी मद से उन्हें दैनिक मजदूरी का भुगतान की व्यवस्था करेंगे, जिससे गौशाला की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग अंतर्गत संचालित मनरेगा योजना से गौशाला अधोसंरचना निर्माण कार्य किया गया है। गौशाला के संचालन हेतु गौवंश के भरण-पोषण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा राशि रू. 20/- प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से उपलब्ध करायी जाती है। मनरेगा अंतर्गत चारागाह विकास कार्य में काम करने वाली स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मजदूरी भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त गौशाला संचालन में गोबर व गौ-मूत्र से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विक्रय से स्व-सहायता समूह की महिलायें आय अर्जित करती हैं। (ख) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार।
मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
16. ( *क्र. 3928 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एन.एच. 30 एवं एन.एच. 27 सड़क निर्माण के समय शहरी क्षेत्र क्रमशः आंबी से जरहा 05.05 कि.मी. तथा पथरहा से रघुनाथगंज 04 कि.मी. सड़क मार्ग भारी वाहनों के परिचालन में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर धूल धूसित हो गयी है, जिससे वहां के रहवासियों को श्वास संबंधी कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के समय खराब हुई शहरी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एजेन्सी द्वारा बनाये जाने का अनुबंध किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो उक्त शहरी सड़क मार्गों का दुरूस्ती निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया है? यदि नहीं, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य किसके माध्यम से कब तक पूर्ण किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) विभाग के उपलब्ध संसाधनों के तहत पेंच रिपेयर के माध्यम से मार्ग यातायात योग्य है। स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जा सकेगा।
मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचा. कालापीपल के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 3055 ) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल जिला-शाजापुर की वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतों की कलेक्टर जिला-शाजापुर द्वारा जाँच कराई गई? (ख) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल को जाँच में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है तथा जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला-शाजापुर दिनांक 05.12.2020 को आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन तथा अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया गया है? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कालापीपल को जाँच में दोषी पाये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई? कार्यवाही न होने से यह निरंतर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार कर रहे हैं? (घ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कालापीपल के दोषी पाये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं? इनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कलेक्टर जिला शाजापुर का पत्र क्रमांक 4017, दिनांक 05.12.2020 की प्रति आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को प्रेषित करते हुए अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त कार्यालय, को पृष्ठांकित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) कलेक्टर जिला शाजापुर के प्रस्ताव दिनांक 05.12.2020 के अनुक्रम में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के ज्ञाप क्रमांक 6834/एफ 01-130/विकास-दो/2020, दिनांक 10.12.2020 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत-कालापीपल, जिला शाजापुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिले में अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 85 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के किन-किन अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों में वन विभाग की अनुमति एवं विद्युत पोल एवं तारों का व्यवधान है, उनकी अनुमति के संबंध में कार्यपालन यंत्री एवं प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उक्त कार्यों की स्वीकृति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? वर्तमान में उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित है? (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत 08 कार्य अपूर्ण तथा 08 कार्य अप्रारंभ हैं। अपूर्ण तथा अप्रारंभ रहने का कारण व कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ में कॉलम क्रमांक 6 एवं 7 में अंकित है। कार्यवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों में वन विभाग की अनुमति का व्यवधान एवं उनकी अनुमति के संबंध में कार्यपालन यंत्री एवं प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब के कॉलम क्रमांक 6 एवं 8 अनुसार है। कार्यों में विद्युत पोल एवं तारों का व्यवधान नहीं है। प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी को प्रश्नकर्ता विधायक के प्राप्त पत्रों एवं उन पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्लेखित समस्याओं के निराकरण की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' के कॉलम क्रमांक 6, 7 एवं 8 अनुसार है।
स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन की टेस्ट रिपोर्ट
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 3696 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में स्थापित दो विभागीय प्रयोगशालाओं से विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी में तालाब, परकोलेशन टैंक एवं ग्रेवल मार्ग के कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं काम्पेक्शन रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गई है? (ख) बैतूल एवं मुलताई में कार्यरत किस प्रयोगशाला से आर.ई.एस. के द्वारा विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अन्तर्गत करवाए गए कितने कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं काम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गई, इसके बदले कितनी राशि जिला पंचायत में जमा हुई? (ग) स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन की टेस्ट रिपोर्ट करवाए जाने के संबंध में विभाग के क्या निर्देश हैं, प्रति सहित बतावें। टेस्ट रिपोर्ट से किसे छूट दी गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल की संभागीय प्रयोगशाला से विधानसभा क्षेत्र घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत करवाये गये दो कार्यों की स्वाईल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन रिपोर्ट गत दो वर्षों में बनाई गईं, इसके बदले कुल राशि रू. 5100/- जिला पंचायत में जमा हुई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रूपये 5.00 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य की सामग्री के परीक्षण से छूट दी गई है।
प्रकरण क्र. 7740/2017 की अद्यतन स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( *क्र. 3771 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संबंध में चल रहे प्रकरण क्र. 7740/2017 की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्या कारण है कि लगभग 3 वर्ष तक इस प्रकरण में तारीखें नहीं लगने का संबंधित विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? इन पर अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (ग) कब तक इस प्रकरण में तारीखे लगना प्रारंभ होंगी? इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर के संबंध में चल रहे प्रकरण क्र. 7740/2017 के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन से प्राप्त उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सागर नगर में हैण्डलूम क्लस्टर बनाया जाना
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
21. ( *क्र. 3391 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर में हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ख) यदि नहीं, तो क्या शासन सागर में हैण्डलूम की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुये शीघ्र ही यहाँ हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? (ग) क्या सागर संभाग में लगभग 850 हथकरघा संचालित हैं? क्या शासन इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि किये जाने, उचित प्रशिक्षण एवं उत्पादन वृद्धि हेतु हैण्डलूम क्लस्टर बनाये जाने हेतु समुचित पहल करेगा तथा कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) यदि सागर में हैण्डलूम क्लस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) सागर संभाग के जिलों में लगभग 550 हाथकरघा संचालित हैं। सागर जिले में 95 हाथकरघों पर स्वास्थ्य विभाग हेतु चादर का उत्पादन कराया जा रहा है तथा बुनकरों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु वर्ष 2019-20 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत राशि रूपये 13.93 लाख से हाथकरघा उद्योग विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं संचालित की गई हैं।
कृषि उपज मण्डी संबंधी केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( *क्र. 3301 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी संबंधी केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो न्यायालयीन निर्णय की प्रति प्रस्तुत करें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित न्यायालयीन निर्णय के क्रियान्वयन के लिये मण्डी समितियों को जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत भी मण्डी प्रांगण के बाहर अनाज खरीदी के कितने प्रकरण बनाये गये हैं तथा उन पर कितनी दांडिक राशि निर्धारित होकर वसूल की गई है? साथ ही कितने व्यापारियों की अनुज्ञप्तियां रद्द हुई हैं? मण्डीवार वितरण देवें। (घ) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन न होने के लिए मण्डी/बोर्ड समिति के किस-किस कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) कृषि उपज मण्डी समितियों को जारी मण्डी बोर्ड का पत्र क्रमांक/बोर्ड/नियमन/केन्द्रीय कृषि अधि0/2020-21/849 दिनांक 28.01.2021 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उपरांत मण्डी प्रांगण के बाहर 19 प्रकरण बनाए गए हैं। जिसमें कुल राशि रूपये 38431/- की वसूली मण्डी समितियों द्वारा की गई है। कोई भी व्यापारी की अनुज्ञप्ति रद्द/निलंबित नहीं की गई है। मण्डीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त कर्मियों की मूल विभाग में वापसी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( *क्र. 4124 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास में ऐसे कौन-कौन से अधिकारी जनरल मैनेजर महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं, जो प्रश्न दिनांक तक जिले में संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य देख रहे हैं? उनके नाम, मूल पद का नाम एवं विभाग एवं उनमें पद क्या है और वह प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पदस्थ रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि यह अधिकारी अपने मूल विभाग से कब से कब तक के लिये इन विभागों में प्रतिनियुक्ति पर आये थे और पुन: कब-कब कितनी-कितनी बार से यह प्रतिनियुक्ति लेते हुए चले आ रहे हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति कब तक के लिए है? (ग) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास में कोई ऐसे अधिकारी नहीं होते हैं, जो इस योजना के कार्यों का मॉनिटरिंग/संचालन कर सकें? अगर हाँ तो इन्हें उपरोक्त कार्य की योजना की ऐसी जिम्मेदारी दी जावेगी तो कब तक और नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि क्या बिजली विभाग या अन्य कौन-कौन से विभाग से दो अधिकारी इस विभाग में उपरोक्त कार्य योजना को संचालित करने हेतु लगे हैं? उन्हें इस विभाग से प्रतिनियुक्ति से हटाकर मूल विभाग में भेज दिये जाने की निश्चित समय-सीमा सहित बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में वर्तमान में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जिलों में पदस्थ अधिकारियों के नाम, मूलपद, विभाग एवं उनमें पद एवं पदस्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी उनके मूल विभाग की नीतियों/नियमों के अनुरूप अलग-अलग अवधियों के लिये प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 4 वर्ष के लिये होती है जिसे दोनों विभागों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के संपादन एवं दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से तथा सतत् प्रयासों के पश्चात् भी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर वांछित संख्या में अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त न होने के दृष्टिगत कार्यरत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि निरंतर है। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ऐसे अधिकारी हो सकते हैं। राज्य शासन/विभाग द्वारा पात्रता अनुसार सीधी पदस्थी किए जाने अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रचलित प्रक्रिया अनुसार महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से चयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आवेदन किए जाने एवं चयन उपरांत इस कार्यालय में कार्यमुक्त होकर उपस्थित होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है। उक्त के दृष्टिगत निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में बिजली विभाग की विभिन्न कंपनियों से 10 अधिकारी एवं अन्य विभागों से 41 अधिकारी जिलों की इकाइयों में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रश्नांश में बिजली विभाग या अन्य कौन कौन से विभाग से दो अधिकारियों के नाम न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 3889 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी किस दिनांक से पदस्थ हैं तथा पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के पदोन्नति के बाद भी क्या उसी जनपद पंचायत में पदस्थ हैं? उनके नाम एवं किस आदेश से पदस्थ हैं? (ख) भोपाल संभाग में दिनांक 23 दिसंबर, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों के स्थानांतरण आदेश जारी हुये हैं? स्थानांतरण होने के बाद भी कितने मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यमुक्त नहीं हुये हैं? श्री निर्देशक शर्मा मुख्यकार्यपालन अधिकारी लटेरी को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा? (ग) क्या जिला पंचायत विदिशा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री संजय जैन सहायक ग्रेड-3 द्वारा द्वारा अपने प्रभार का दुरूपयोग कर छः निलंबित सचिवों को बहाल किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों एवं कब-तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) विदिशा जिले में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में कितना-कितना स्टाफ नियमित/संविदा/आऊटसोर्स के कर्मचारी किस दिनांक से एवं किस पद पर पदस्थ हैं? क्या जिला पंचायत विदिशा एवं जनपद पंचायतों में 08 से 10 वर्ष तक एक ही शाखा में कर्मचारी पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कितने? उनकी शाखाएं कब तक परिवर्तित की जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। श्री निर्देशक शर्मा, मु.का.अ.ज.पं. लटेरी को कार्यालय जिला पंचायत के आदेश क्र.1870 दिनांक 20.02.2021 के द्वारा भारमुक्त कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। 05 निलंबित सचिवों के बहाली आदेश एवं 01 ग्राम पंचायत सचिव के पदस्थापना में संशोधन आदेश प्रक्रियात्मक त्रुटि होने से निरस्त किये गये। जिला कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से पंचायत प्रकोष्ठ का प्रभार परिवर्तित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''6'' अनुसार है। योजना में पदस्थ संविदा कर्मचारियों से योजना संबंधी कार्य लिया जा रहा है। जिला/जनपद पंचायतों में पदस्थ नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के शाखा के प्रभार में परिवर्तन समय-समय पर कर्मचारियों की कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टोल अवधि का निर्धारण
[लोक निर्माण]
25. ( *क्र. 4048 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 921, दिनांक 30.12.2020 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतायें कि टोल अवधि का निर्धारण करने हेतु विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किस के आदेश पर किया जाता है? उसमें कितने सदस्य होते हैं तथा वे शासकीय अधिकारी होते हैं या आमंत्रित विद्वान? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 921, दिनांक 30.12.2020 में संलग्न प्रपत्र (अ) में उल्लेखित मार्ग क्र. 1, 2, 7, 11, 12, 13 (06 मार्ग) की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने हेतु नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा पद स्थापना सहित सूची देवें तथा उस आदेश की प्रति देवें, जिसके आधार पर कमेटी का गठन किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मार्ग की विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सड़कों पर निर्माण से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कुल कितनी-कितनी टोल राशि संग्रहित हुई तथा दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक प्रत्येक टोल बूथ से किस-किस प्रकार के कुल कितने वाहन गुजरे? जानकारी देवें। (ड.) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित 06 टोल बूथ पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु की गई यातायात की गणना एवं भविष्य में यातायात के अनुमान बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कमेटी गठन के संबंध में कोई आदेश नहीं है। प्रचलित प्रक्रिया अनुसार टोल अवधि का निर्धारण फिजिबिलिटी बनाने वाले कंसलटेंट तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य कंसलटेंट नियुक्त कर कराया गया, जिनमें अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंसलटेंट के द्वारा अधिकृत अधिकारियों/कर्मियों के द्वारा कार्य किया गया। पृथक से विशेषज्ञों के आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
गैसावाद
फैक्ट्री का
कार्य
प्रारंभ किया
जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
1. ( क्र. 54 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला दमोह के हटा विकासखण्ड के ग्राम गैसावाद में सीमेण्ट फैक्ट्री की स्वीकृति शासन के द्वारा प्रदाय की गई थी? कितने किसानों की जमीन पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जमीन खरीदकर अधिगृहण कर लिया गया है। नामवार जानकारी दी जावें। (ख) जिला दमोह में नरसिंहगढ़ माईसेम सीमेण्ट फैक्ट्री के द्वारा इसी वर्ष भारी लापरवाहियों की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें लगभग 100 करोड़ का शासन को हानि पहुँचाये जाने की बात कही थी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को पत्र के माध्यम से जाँच हेतु लिखा गया था? आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई तत्संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) दमोह जिले के हटा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-गैसावाद में इकाई मेसर्स स्प्रिंगवे माईनिंग प्रा.लि. को 2.286 हेक्टेयर शासकीय भूमि दिनांक 19.10.2020 को एमपीआईडीसी द्वारा आवंटित की गई है। इकाई द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण एमपीआईडीसी के माध्यम से नहीं किया गया है, बल्कि किसानों से भूमि सीधे क्रय की गई है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
केन्द्रीय सड़क निधि के प्रस्ताव
[लोक निर्माण]
2. ( क्र. 343 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय सड़क निधि तथा अन्य कौन-कौन सी योजनाओं में भारत सरकार द्वारा सड़क एवं भवन निर्माण हेतु राज्य शासन को राशि दी जाती है उक्त संबंध में क्या-क्या शर्तें, मापदण्ड एवं प्रावधान है? (ख) रायसेन जिले में केन्द्रीय सड़क निधि से राशि स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विभाग को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन माध्यमों से प्राप्त हुए तथा उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि एवं अन्य योजनाओं में रायसेन जिले की लो.नि.वि. की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव राशि स्वीकृति हेतु भारत सरकार को कब-कब भेजे गए? (घ) भारत सरकार से राशि स्वीकृति के संबंध में मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास किये तथा किन-किन सड़कों की स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई पूर्ण विवरण दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारत सरकार द्वारा राज्य शासन को सड़क निर्माण हेतु सी.आर.आई.एफ./आई.एस.सी./ई.आई. योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं सुधार हेतु राशि प्रदाय की जाती है। शर्तें, मापदण्ड एवं प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) भारत सरकार से राशि स्वीकृति के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए प्रयास पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है तथा प्राप्त स्वीकृत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ सड़क एवं पुल निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 344 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुलों कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना था उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) की किन-किन सड़कों/पुल निर्माण में वन भूमि का व्यवधान, विद्युत तार एवं पोल हटवाने की कार्यवाही अथवा भू-अर्जन की आवश्यकता है? उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से क्यों लंबित है इनके निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत किन-किन सड़कों तथा पुल निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित नहीं हुई तथा क्यों, कारण बताये तथा कब तक निविदा आमंत्रित होगी? (घ) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क/पुल स्वीकृति तथा अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्राधिकरण की जिला इकाई रायसेन में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र मुलताई अंतर्गत उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
4. ( क्र. 514 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक विकास हेतु क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन-कौन से उद्योग मुलताई विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है तथा शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (ग) मुलताई विधानसभा क्षेत्र प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-47 एवं एन.एच.-59 से जुड़ा होने से औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस हेतु कोई निश्चित औद्योगिक नीति बनाकर उस पर अमल किया जावेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश के औद्योगिक विकास को सही एवं सुनियोजित दिशा प्रदान करने के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) जारी की गई है एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 जारी की गई है। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग की नीति में निर्माण श्रेणी की एमएसएमई इकाईयों के लिये आकर्षक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं मुलताई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी प्राप्त होती हैं। मुलताई तहसील के ग्राम मोही में सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम विभाग द्वारा 14.795 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर औद्योगिक इकाई को भूमि प्रब्याजी में 95 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाती है। (ख) बेरोजगारी दूर करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, द्वारा जारी म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत सुविधाओं का लाभ एमएसएमई इकाइयों को तभी प्राप्त होगा जब वे अपने उद्योग में न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा भी उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित– 2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम उद्यम विभाग द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ग) उत्तर (क) एवं (ख) अनुसार।
केन्द्रीय सड़क निधि के लंबित प्रस्ताव
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 784 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों के प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को कब-कब भिजवाये गये? (ख) भारत सरकार द्वारा उक्त अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि से कौन-कौनसी सड़क निर्माण है कितनी राशि स्वीकृत की गई किन-किन सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास लंबित है? (ग) उक्त लंबित प्रस्तावों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? (घ) 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्रीय सड़क निधि से सड़क स्वीकृति के संबंध में रायसेन जिले के किन-किन विधायकों/सांसदों के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) भारत सरकार से लंबित प्रस्तावों के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
पी.आई.यू. के माध्यम से कराये गये कार्य
[लोक निर्माण]
6. ( क्र. 1398 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में पी.आई.यू. से कितने भवन निर्माणाधीन हैं? 2015 से अब तक की जानकारी देंवें। (ख) कितने निर्माणाधीन भवन बनाये, कितने समय-सीमा के बाद बनाए गए या वर्तमान में भी वह निर्माणाधीन हैं? क्या नियम के तहत पेनाल्टी ली गई? यदि हाँ, तो कितने ठेकेदारों पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई? (ग) भिण्ड विधानसभा में 2015 से अब तक कितने कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया है? (घ) कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण कार्य का परीक्षण कब-कब किया? क्या सभी भवन गुणवत्ता में सही पाए गए?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पी.आई.यू. भिण्ड में वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक कुल 29 कार्य प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 से अब तक कुल 96 कार्यों में से 67 कार्य पूर्ण किये गये। इन 67 कार्यों में से 65 कार्य समय-सीमा के बाद पूर्ण किये गये है। जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ग) वर्ष 2015 से अब तक सभी पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) कार्यपालन यंत्री द्वारा निमार्ण कार्यों का समय-समय पर परीक्षण किया गया है एवं गुणवत्ता सही पाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है।
जानकारी उपलब्ध कराते हुए दोषियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 1471 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी एवं रीवा जिले में किन-किन जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों में कोविड-19 प्रारंभ होने के दिनांक से कोरोन्टाईन किस अवधि तक खोले गये थे। उक्त सेंटरों में कोरोन्टाईन व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें दी गई थी तथा प्रति सेंटर कितने रूपये का खर्च प्रारंभ दिनांक तक प्रश्न दिनांक तक किया गया है? जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों एवं पंचायतों में कोविड-19 सेंटर बनाये गये केन्द्रों का नाम, स्थान, कोरोन्टाईन व्यक्तियों का नाम उनके पिता का नाम, उम्र, स्थाई पता तथा वह किस शहर या स्थान से आये थे, कितने दिन सेंटर में रोका गया था प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया है? सूची में अंकित कर जानकारी जिला, जनपद, पंचायतवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के कोरोन्टाईन सेंटरों व पंचायतों में प्रति व्यक्ति कितने रूपये प्रति दिन खर्च करने का प्रावधान शासन स्तर से था नियम व आदेश प्रति के साथ जानकारी दें? यदि नियम से विपरीत राशि व्यय हुई है, तो दोषी पर गबन ख्यानत का प्रकरण दर्ज किये जाएंगे। यदि हाँ, तो किन-किन पर सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (क) के जिले, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कितने-कितने रूपये के सेनेटाईजर, माक्स व सेनेटाईजर करने के उपकरण पर कितने रूपये व्यय किया गया है? जिलावार, जनपदवार, पंचायतवार जानकारी देवें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
करेरा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा मद से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 1472 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करेरा अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने सामुदायिक कार्य मनरेगा मद से कराये गये हैं? जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी देवें? वर्तमान में कुल कितनी राशि कितने कार्यों में व्यय की गई? कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में कितनी ऐसी पंचायतें है जो एक समान जनसंख्या वाली पंचायतें है, उन पंचायतों में मनरेगा मद की स्वीकृत राशि में अंतर है तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के जनपद के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में (क) की मनरेगा मद से स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय की जानकारी कार्य के प्रकार, प्रशासकीय स्वीकृति की राशि, मूल्यांकन की कुल राशि के साथ जनपद पंचायतवार उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) अनुसार यदि मूल्यांकन से अधिक व्यय किया गया है, तो इसमें कौन-कौन दोषी है? उक्त अधिक भुगतान अंतर राशि की वसूली किस-किस से वसूल की जावेगी? उन पर कौन सी कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करैरा की जनपद पंचायत करैरा तथा नरवर में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये सामुदायिक कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है:- जनपद पंचायत-करैरा, नरवर अन्तर्गत 536, 887 कुल 1423 सामुदायिक कार्य, क्रमश: व्यय राशि 1081.15, 2846.02 लाख कुल व्यय राशि 3927.17 लाख तथा भुगतान हेतु लंबित राशि 208.06, 1043.81 लाख कुल 1251.87 लाख (ख) मनरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यों की स्वीकृति जनसंख्या के आधार पर किया जाना प्रावधानित नहीं हैं। न ही विधानसभा क्षेत्र करैरा की कोई भी दो पंचायत समान जनसंख्या की है। (ग) जनपद पंचायत नरवर की कमांक 1 से 25 एवं जनपद पंचायत करैरा की कमांक 26 से 47 तक हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''एक'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) अनुसार मूल्यांकन से अधिक 21 कार्यों पर व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जावेगी। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' अनुसार है।
सीधी/सिंगरौली जिले में पंचायतों के माध्यम से कराये गये कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 1569 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कुसमी, मझौली एवं देवसर के अन्तर्गत कितने पंचायतें हैं? ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं? अधूरे निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा पंचायतवार/ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? स्वीकृति राशि सहित सूची उपलब्ध करायें। स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाये? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत किये गये? स्वीकृत में से कितने पूर्ण हो गये एवं कितने अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? पंचायतवार आवासों की संख्या उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अधूरे कार्यों को 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण करा लिए जाएगें। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' एवं ''ई'' अनुसार है।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
10. ( क्र. 1570 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के द्वारा किसानों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) सीधी/सिंगरौली जिले में कुल कितने राजस्व स्वतंत्र एवं सहखातेदार हैं? भूमि की जानकारी तहसीलवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है? इस योजनान्तर्गत जिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है उनकी संख्या कितनी है और कब तक लाभ दे दिया जायेगा? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनान्तर्गत कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेष किसानों को उक्त योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा? अभी तक लाभ क्यों नहीं मिल पाया है? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सहखाता धारकों के बंटवारा, वारिसाना, नामांतरण सीमांकन एवं खसरा त्रुर्टि सुधार का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? लंबित 3 वर्ष से राजस्व प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) सीधी जिले में स्वतंत्र खातेदारों की संख्या 118880, सह खातेदारों की संख्या 100418, निजी भू-खण्ड संख्या 911265 एवं क्षेत्रफल 212571.2772 है। सिंगरौली जिले में स्वतंत्र खातेदारों की संख्या 161875, सहखातेदारों की संख्या 107919 एवं भूमि क्षेत्रफल 204035 हेक्टर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विभाग में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना संचालित नहीं है। सीधी जिले में 108808 कृषकों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि प्रदाय की जाना है। 59288 कृषकों को प्रथम किस्त का लाभ दिया जा चुका है, योजना निरंतर है। सिंगरौली जिले में 108290 कृषकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना निरंतर है। (घ) सीधी/सिंगरौली जिले के सहखातेदारों के बंटवारा, वारिसाना, नामांतरण सीमाकंन एवं खसरा त्रुटि सुधार का कार्य संबंधी जानकारी कलेक्टर एवं उप संचालक से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
जय किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
11. ( क्र. 1585 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कुल कितने कृषकों के द्वारा वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ऋण लिया गया है? उनकी संख्या एवं ऋण राशि बतायें? (ख) ऋण माफी योजना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों का कर्जा माफ किया गया है लाभांवित किसानों की संख्या एवं माफ की गयी राशि बतावे। (ग) कितने किसानों के खातों में राशि जमा करायी गयी है संख्या एवं राशि बताये। (घ) क्या जिन कृषकों ने 01.01.2019 के पश्चात कृषि ऋण लिया है उनका भी ऋण माफ किया जायेगा अथवा नहीं? कारण सहित जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोविड-19 सेन्टरों पर व्यय की राशि जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 1654 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना एवं रीवा जिलों में कोरोना काल में किन-किन जनपद पंचायतों के किस-किस ग्राम पंचायतों में कहां-कहां कोविड-19 सेंटर खोले गये तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कितने-कितने दिनों तक, इन सेंटरों में क्वारेन्टाइन करके रखा गया? जनपदवार, पंचायतवार, महिला/पुरूष का नाम/पिता/पति का नाम, स्थाई पता, क्वारेन्टाइन अवधि, उम्र, आधार नम्बर सहित सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्वारेंटाइन सेटरों में क्वारेंटाइन व्यक्तियों के रूकने, भोजन तथा अन्य मदों पर व्यय करने के नियम आदेश थे? यदि हां, तो उक्त क्वारेंटाइन सेन्टरों में प्रति व्यक्ति कितना-कितना व्यय किया जाना था? आदेश नियम के साथ जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध भुगतान/बिना क्वारेंटाइन व्यक्तियों पर व्यय की गई राशि की जाँच कराते हुये व्यय राशि की वसूली दोषियों से कराकर उनके विरूद्ध कठोर, दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक। नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
स्टेट हाईवे 37 के रख-रखाव
[लोक निर्माण]
13. ( क्र. 1736 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह से लेकर जबलपुर तक स्टेट हाईवे 37 क्षतिग्रस्त है। हाँ अथवा नहीं। (ख) क्या इस स्टेट हाइवे पर मारुताल और गुबरा कटंगी के बीच में टोल लिया जाता है। यदि हाँ, तो किस टोल एजेंसी द्वारा टोल लिया जाता है तथा क्या टोल के टेंडर में रोड के रख-रखाव की शर्त को शामिल किया गया था। (ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में टोल एजेंसी द्वारा रख-रखाव क्यों नहीं किया गया व कब तक किया जायेगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, आंशिक क्षतिग्रस्त, संधारण योग्य। (ख) जी हाँ। मेसर्स एस्सेल दमोह-जबलपुर टोल रोड्स लि. मुम्बई। जी हाँ, सम्बंधित कंशेसन अनुबंध में वांछित रख-रखाव की शर्तें सम्मिलित है। (ग) यह सही है कि निवेशकर्ता द्वारा मार्ग का समुचित रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, ठेकेदार के हर्जें एवं खर्जें पर संधारण के कार्य हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम के द्वारा मरम्मत/संधारण/नवीनीकरण हेतु एजेंसी निर्धारित की गई है, अनुबंध न होने से कब तक किया जावेगा बताया जाना संभव नहीं। इसी मार्ग पर जबेरा बायपास के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, अनुबंधानुसार दिनांक 21-06-2021 को पूर्ण किया जाना है।
अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ग्रामीण तालाब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 1757 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित तालाबों में से अतिवृष्टि एवं अतिबाढ़ के कारण कितने तालाब टूट चुके है? वर्षवार, ग्रामवार, क्षतिग्रस्त तालाबों के नाम, की जानकारी से अवगत करावें। क्या तालाबों के क्षतिग्रस्त होने से जिन किसानों के नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया गया है। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित क्षतिग्रस्त तालाबों का जीर्णोंद्धार कार्य करवा दिया गया है? यदि हाँ, तो, करायें गये कार्य में व्यय की राशि एवं अवधि से अवगत करावें। यदि नहीं, तो उक्त क्षतिग्रस्त तालाबों को जीर्णोंद्धार कार्य कब तक करा दिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सारगंपुर विधानसभा क्षेत्रातंर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित तालाब में से अतिवृष्टि एवं अतिबाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए है। अत: शेष जानकारी निरंक है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा के कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
15. ( क्र. 1812 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा मद से चैक डेम/स्टॉप डेम/गौशाला/रपटा निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में मनरेगा मद से कराये गये उक्त कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति किसके द्वारा जारी की गई है एवं कार्य किस-किस एजेंसियों द्वारा कराया गया? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना मौके पर स्थल निरीक्षण किये बगैर तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर अनुपयोगी स्थानों पर निर्माण कार्य कराकर शासन को करोडों रूपये का चूना लगाकर घोटाला किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) मनरेगा अंतर्गत कराये गये कार्यों के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
उद्यानिकी विभाग में परिवीक्षा अवधि पर पदस्थ अधिकारियों की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
16. ( क्र. 1848 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक उद्यानिकी विभाग के कितने अधिकारियों की परिवीक्षावधि 6 वर्ष से अधिक होने के उपरांत समाप्त की गई तथा कितने अधिकारियों की परिवीक्षावधि समाप्त नहीं की गई? पृथक-पृथक जानकारी कारण सहित उनके पदस्थी जिले के साथ नियुक्ति दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या नियमानुसार 2 वर्ष से अधिक परिवीक्षावधि होने के बाद अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि हाँ, तो प्रभारी उप संचालक उद्यानिकी बैतूल की परिवीक्षावधि 6 वर्ष 3 माह से अधिक होने पर उनकी सेवा समाप्त की गई? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) आशा उपवंशी को प्रभारी उपसंचालक उद्यानिकी एवं स्वतंत्र चार्ज देकर डीडीओ का पावर दिये जाने का आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो आदेश किस नियम के तहत जारी किया गया? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या नियम विरूद्ध गलत आदेश जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या बैतूल जिला प्रभारी उप संचालक उद्यानिकी की सेवा समाप्त की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्नावधि में 06 वर्ष से अधिक किसी भी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है तथा 03 अधिकारी शेष हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विभागीय आदेश दिनांक 06.03.2013 द्वारा उप संचालक बैतूल को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशोकनगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 1922 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार अशोक नगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है यदि हाँ, तो प्रस्ताव किस स्तर पर प्रचलित होकर विचाराधीन है क्या शीघ्र स्वीकृति दी जावेगी। समय-सीमा बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया है यदि हाँ, तो किस जगह और यदि नहीं, तो कब तक भूमि चयन कर लिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
18. ( क्र. 1932 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति क्या थी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण के अधिकार नहीं है यदि हैं तो आदेश उपलब्ध करावें? (ग) यदि नहीं, तो दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किन-किन सचिवों को उनके मुख्यालय से हटाकर अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया गया है सूची उपलब्ध करावें? (घ) क्या जिला छतरपुर में कई ग्राम पंचायत सचिवों को गंभीर शिकायतों के आधार पर संलग्न किया गया इसके बाद उन्हें अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर प्रभार दे दिये गये? ऐसे सचिवों की सूची उपलब्ध करावें? (ङ) प्रश्नांश (घ) के अनुसार पदस्थ किये गये सचिवों के मामलों में स्थानांतरण नीति/शासन की नीति का उल्लंघन किया गया है यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत सचिव को मुख्यालय से हटाकर अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। सचिवों को शिकायतों एवं संबंधित सरपंच सचिव के मध्य सामंजस्य न होने के कारण प्रशासकीय दृष्टिकोण से एवं तात्कालिक व्यवस्था के बतौर संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में संलग्न किया गया एवं ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जर्जर मार्ग उपरांत टोल टैक्स वसूली
[लोक निर्माण]
19. ( क्र. 1965 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर-परसोरिया एवं दमोह-जबलपुर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कब किया गया था? कार्य एजेंसी का नाम एवं लागत सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़क मार्ग पर टोल टैक्स स्थापित है? यदि हाँ, तो कब से? (ग) यदि इस मार्ग की जर्जर हालत होने के उपरांत भी टोल टैक्स लिया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग टोल टैक्स एजेंसी/निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? (घ) क्या विभाग का उपरोक्त सड़क मार्गों पर सुधार/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक सुधार/निर्माण कार्य कराया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) सागर-दमोह टोल रोड में कंसेशन अनुबंध के प्रावधानानुसार शर्तों के उल्लंघन पर निवेशकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। दमोह-जबलपुर मार्ग के परियोजना से संबंधित समस्त वित्तीय एवं प्रबंधन के विवाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) के अंतर्गत विचाराधीन है। (घ) जी हाँ। उक्त मार्गों की मरम्मत किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर सागर-दमोह मार्ग तथा जबलपुर-दमोह मार्ग के जबेरा बायपास पर कार्य प्रगति है, जो क्रमशः जून 2021 एवं अगस्त 2021 तक पूर्ण किये जाने का प्रावधान है।
वाहनों टोल टैक्स वसूली के नियम
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 1974 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत आने वाले अधिकांश सड़क मार्गों पर वाहनों से टोल टैक्स लेने के विभाग के क्या नियम है? (ख) क्या टोल टैक्स वसूली उपरांत सड़क मार्गों का रख-रखाव के लिए टोल टैक्स एजेंसिया जवाबदार होती है या नहीं? (ग) यदि हाँ, तो क्या सागर-परसोरिया, दमोह-जबलपुर सड़क मार्ग का रख-रखाव वर्तमान में ठीक नहीं है सड़क मार्ग की हालत जर्जर है तो भी टोल टैक्स कंपनियों द्वारा टोल टैक्स लिया जा रहा है? (घ) यदि इस मार्ग की जर्जर हालत होने के उपरांत भी टोल टैक्स लिया जा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग टोल टैक्स एजेंसी/निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) इसके लिए निवेशकर्ता जिम्मेदार है। जी हाँ। कंसेशन अनुबंध के प्रावधानुसार निवेशकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।
जिला मुरैना के ब्लॉक अम्बाह एवं पोरसा को बाईपास से जोड़ना
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 1980 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा मुरैना जिले के अम्बाह एवं पोरसा ब्लाकों के बाहर बाईपास मार्ग निर्माण हेतु उक्त मार्गों को म.प्र.शासन की किसी योजना में लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त मार्गों की लम्बाई कितने कि.मी. है एवं उक्त सड़क निर्माण कार्य किस विभाग के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है तथा उक्त मार्गों पर कब से कार्य प्रारंभ किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो म.प्र.शासन द्वारा उक्त मार्गों के निर्माण हेतु क्या विचार किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. शासन की नहीं अपितु भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आगामी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित। (ख) अम्बाह बायपास की 5.95 किमी. एवं पोरसा बायपास की 3.40 किमी. लंबाई प्रस्तावित है। वर्तमान में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन निर्माण के कार्यों की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 1991 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर खरगोन को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 79/दिनांक 23/10/19 के तारतम्य में विधानसभा क्षेत्र कसरावद के ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण के कार्यों की स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों की स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देते हुए कार्यवार विवरण दें यदि नहीं, तो क्यों, कारण बतायें। (ग) क्या उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति आदेश प्रश्न दिनांक तक जारी कर निर्माण कार्य कब तक करा लिए जायेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्नांकित पत्र को मान. प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार कार्यालय जिला पंचायत खरगोन के पत्र क्रमांक 7721 दिनांक 23.11.2019 द्वारा आयुक्त, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द घुमक्कड़ मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र में उल्लेखित निर्माण कार्यों की स्वीकृति कर राशि प्रदान करने हेतु भेजा गया है, निर्माण कार्यों की स्वीकृति अप्राप्त है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।
स्वीकृत हुए सामुदायिक भवनों को पूर्ण किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 2119 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत सत्र 2018-19 में जनपद पंचायत जवा, जनपद पंचायत सिरमौर एवं जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत कुल कितनी पंचायतों में सामुदायिक/मांगलिक केन्द्र स्वीकृत हुए थे? निर्माण हेतु पंचायतवार कितनी राशि राज्य शासन के द्वारा प्रदाय की गयी थी? (ख) क्या स्वीकृत पंचायतों में निर्माणाधीन सामुदायिक/मांगलिक भवनों का कार्य किश्त जारी न होने के कारण अधूरा पड़ा हुआ है? यदि हाँ, तो क्या कारण है? कब तक संबंधित पंचायतों को रुकी हुई किश्त जारी की जा सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निर्माणाधीन सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत डभोरा का कार्य प्रगतिरत होकर छत स्तर तक पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण मांग पत्र अनुसार कार्य की द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं हो सकी है। बजट उपलब्ध होने पर शीघ्र जारी की जावेगी।
पंचायत सचिवों को अतिरिक्त प्रभार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
24. ( क्र. 2143 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले अन्तर्गत आने वाले पंचायतों में कितने सचिवों को दूसरी पंचायतों का प्रभार कितने समय से दिया गया है, सूची उपलब्ध करावे? (ख) सतना जिले अन्तर्गत सचिवों की संख्या कितनी है, सूची उपलब्ध करावें। (ग) ग्राम पंचायत पासी-अकौना अन्तर्गत सचिव द्वारा गांव के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोड, नाली एवं पानी आदि, को अनदेखा करते हुए मनमानीपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए खेत में सी.सी.रो़ड निर्माण किया गया, शासन के पैसों का दुरुपयोग किया गया, क्या सचिव पर कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सतना जिले अंतर्गत आने वाले पंचायतों में कुल 123 सचिवों को दूसरी पंचायतों का प्रभार दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सतना जिले अंतर्गत सचिवों की संख्या 642 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उक्त शिकायत की जाँच हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5107 दिनांक 26.02.2021 से जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है एवं समिति से 07 दिवस में जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।
गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निरीक्षकों की पदस्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 2207 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान सामग्री उपलब्ध हो इसके लिये विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी को उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन संभाग के किन-किन विकासखण्डों में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के संबंध में निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं? जिलेवार सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) नीमच जिले में उर्वरक,बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के नमूनें लिये जाने हेतु वर्तमान में किन-किन अधिकारियों को निरीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है, उनके नाम एवं वर्तमान पदस्थापना से अवगत करायें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षक का कार्य करने के कारण इनके मूल पद के दायित्व निर्वहन का कार्य प्रभावित होता है? यदि हाँ, तो शासन कब तक विकासखण्ड स्तर पर उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक की नियुक्ति करेगा।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) उज्जैन संभाग के विकास खण्डों में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि निरीक्षकों को जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ग) नीमच जिले में उर्वरक, बीज एवं पौध संरक्षण औषधि के नमूने लिये जाने हेतु वर्तमान में नियुक्त अधिकारी एवं उनकी पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षक का कार्य करने के कारण इनके मूल पद के दायित्व निर्वहन का कार्य प्रभावित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी एवं पाईप लाइन निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
26. ( क्र. 2324 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र कसरावद में ग्राम पंचायतों में पानी की नवीन पाईप लाईन एवं टंकी निर्माण किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों की स्वीकृति आदेश जारी किए गए है? यदि हाँ, तो बतायें नहीं तो कारण दें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 1/6/19 के संदर्भ में कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो स्थानवार निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यवाहीवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 3 वर्ष में कितने पत्र विभागीय स्तर पर प्राप्त हुए और उस पर क्या कार्यवाही की गई कार्यस्थल स्थानवार जानकारी देते हुए बतायें कि उपरोक्त कार्यों को पूर्ण किए जाने के लिए उक्त स्वीकृति आदेश कब तक जारी कर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर सुविधाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 2353 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्ष तक गांव एवं ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं से जुड़े कितने प्रकरण कब-कब प्राप्त हुए हैं एवं कितने प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणवार वर्तमान स्थितिवार स्पष्ट करें। (ख) स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम दिलाने के लिए गांवों में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी योजनाएं हैं? पंचायतवार, योजनावार लाभार्थियों की संख्या बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) स्थानीय स्तर पर युवाओं को काम दिलाने के लिए गांवो में मनरेगा के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाएं हैं :- 1. आरसेटी (स्व-रोजगार प्रशिक्षण) योजना - गत दो वर्षों में कुल 106 युवाओं को विभिन्न विषयों में स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है। 2. प्रशिक्षण एवं नियोजन (DDUGKY) अंतर्गत 03 युवाओं को लाभान्वित किया गया। 3. रोजगार मेला से 135 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया। 4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 31 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 5. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 33 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
पौधों के क्रय का भुगतान
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
28. ( क्र. 2493 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक उद्यानिकी तथा खाद्य, प्रसंस्करण विभाग जिला जबलपुर को राज्य व केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनामद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी व्यय हुई? योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दे। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत आदान सामग्री बीज, फल-फूल के पौधे कब-कब कहां-कहां से किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के क्रय किये गये। किन-किन कम्पनियों, प्रदायकर्ता, संस्थाएं, एजेंसियों ने कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये है। इन्हें कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्रय सामग्री बीज, फल-फूल पौधें का सत्यापन कब-कब किसने किया है? इनके परिवहन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत पंजीकृत कितने-कितने हितग्राही किसानों को (क) अवधि में किस माध्यम से किस-किस प्रजाति के कितनी-कितनी मात्रा में बीज फल-फूल पौधों व आदान सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया। इसकी जाँच सत्यापन कब-कब किसने किया है? तहसीलवार जानकारी दें। क्या शासन फर्जी क्रय वितरण व भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में से केवल राज्य पोषित वाड़ी किचन गार्डन योजना में ही हितग्राही किसानों को नि:शुल्क सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। नि:शुल्क वितरण में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एन.एच. 12 पर पौधा रोपण
[लोक निर्माण]
29. ( क्र.
2494 ) श्री
लखन घनघोरिया
: क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) म.प्र.
सड़क विकास
निगम (एम.पी.आर.डी.सी.)
ने एन.एच. 12
फोरलेन
जबलपुर से
नरसिंहपुर
सीमा तक 64.6 कि.मी.
सड़क के पहले
हिस्से से
भेड़ाघाट
बायपास चौक से
भेड़ाघाट
सहपुरा, भिटौनी
वेलखेड़ा
होकर हिरननदी
(नरसिंहपुर
सीमा) तक में
लगे कितने
पेड़ों की
कटाई का ठेका
कब किस कम्पनी
को किन शर्तों
पर स्वीकृति
दी थी। ठेका
कम्पनी ने कब
से कब तक कहां
से कहां तक के
कितने-कितने
पेड़ों की
कटाई की है? कटाई
से निकली
किस-किस
प्रजाति की
कितनी-कितनी
मात्रा में
लकड़ी का
संग्रहण कब से
कब तक कहां-कहां
पर कराया गया
है? इसका
भौतिक सत्यापन
कब किसने किया
है? (ख)
प्रश्नांकित
ठेका कम्पनी
ने शर्तों के
तहत काटे गये
पेड़ों के एवज
में कितने
गुना किस-किस
प्रजाति के
कितने-कितने
पौधों का रोपण
कब से कब तक
कहां से कहां
तक
कितने-कितने
कि.मी. में
सड़क के दोनों
और कराया है? इसका
भौतिक सत्यापन
कब किसने किया
है? वर्तमान
में कितने
प्रतिशत
पौधें जीवित
हैं? (ग)
प्रश्नांकित
ठेका कम्पनी
को पौधा रोपण
कार्य से
संबंधित कब, कितनी
राशि का
भुगतान किया
है? क्या
शासन पौधा
रोपण न कराने
तथा इसमें
किये गये
भ्रष्टाचार
की जाँच कराकर
दोषी
अधिकारियों व
ठेका कंपनी पर
कार्यवाही
करेगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव )
: (क)
जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र-अ
अनुसार है।
(ख)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के प्रपत्र-ब
अनुसार है।
(ग)
वर्तमान
तक ठेका
कम्पनी
द्वारा 6497 नग
पौधारोपण का
कार्य किया
गया है, जिस हेतु
राशि रू. 37.48 लाख
का भुगतान
किया गया है।
चूकि कार्य
प्रगति पर है, कार्य
पूर्ण होने के
पूर्व
ठेकेदार
कम्पनी से
निर्धारित
पौधों का रोपण
कार्य पूर्ण
कराया
जावेगा। अत:
शेष का प्रश्न
ही नहीं उठता
है।
इंदौर इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 2764 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ओ.टी. में निर्मित इंदौर-इच्छापुर राज्य मार्ग पर टोल-टैक्स की वसूली कब से बंद की गई है? (ख) क्या इस मार्ग पर टोल-टैक्स बंद होने के पश्चात आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के भारी वाहनों का ट्रैफिक टोल-टैक्स बचाने के लिये इस मार्ग पर परिवर्तित हो रहा है? (ग) क्या इस मार्ग पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों के यातायात बढ़ने के कारण प्रतिदिन 2 से 5 मौते दुर्घटना में हो रही है एवं यह मार्ग रख-रखाव के अभाव में लावारिस होकर गड्ढों से पट गया है? क्या यह राज्यमार्ग इस आवागमन का दबाव वहन करने में सक्षम है? (घ) यदि नहीं, तो क्या विगत दिनों खण्डवा जिला मुख्यालय पर आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर ऐसे सभी भारी वाहन (मल्टी एक्सल) जिन्हें ए.बी. रोड़ से जाना चाहिए उन्हे इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर श्रावण मास की भांति फोरलेन बनने तक प्रतिबंधित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब से?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 18.02.2017 से। (ख) पुष्ट जानकारी संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में शासन ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। (ग) दुर्घटनाओं के संबंध में आंशिक सहमत। जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) जिला खण्डवा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.01.2021 के कार्यवाही विवरण में भारी वाहन (मल्टी एक्सल) के इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर श्रावण मास की भांति फोरलेन बनने तक प्रतिबंधित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
31. ( क्र. 2798 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिये किसानों की भूमि पर अधिग्रहण किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के निर्देश/आदेश थे? यदि हाँ, तो किस-किस उद्योगों को स्थानीय लोगों के कितने-कितने प्रतिशत रोजगार दिया गया है? (ग) क्या स्थापित उद्योगों में अधिकांश बाहरी व्यक्तियों को रोजगार देकर स्थानीय बेरोजगारों को उपेक्षा की गई है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जाँच कराकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) भू-अर्जन से प्रभावित भूमि स्वामियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान था। विभिन्न उद्योगों में भू-अर्जन से प्रभावित भूमि स्वामियों के परिवार के सदस्यों का रोजगार प्रदान करने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, स्थानीय लोगों को आवश्यक योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
इंदौर-बुरहानपुर जिले की रोडों का पेंचवर्क
[लोक निर्माण]
32. ( क्र. 2964 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले के समस्त सड़क मार्ग का पेचवर्क कब तक पूर्ण किया जायेगा एवं बुरहानपुर जिले के किन-किन रोडों का नवीनीकरण उन्नयन किया जाना है? सूची प्रदान करें। (ख) इंदौर-इच्छापुर रोड़ का फोरलेन निर्माण संबंधी प्रक्रिया की क्या स्थिति है? साथ ही यह रोड कितने फेस में कितना-कितना, कहां से कहां तक बनाया जाना है और यह रोड पूर्ण कब होगा? (ग) उक्त रोड बुरहानपुर से बायपास किया जा रहा है यदि हाँ, तो शहर के मध्य से जाने वाले इंदौर-इच्छापुर रोड के लिये क्या योजना बनाई गई, उससे भी अवगत करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग संभाग बुरहानपुर द्वारा 33.00 कि.मी. पेंच रिपेयर के लक्ष्य के विरूद्ध 33.00 कि.मी. पेंच रिपेयर का कार्य पूर्ण किया गया है। नवीनीकरण की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार एवं उन्नयन की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।
बुरहानपुर संभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों का भुगतान
[लोक निर्माण]
33. ( क्र. 2967 ) श्री सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग संभाग, बुरहानपुर के अंतर्गत 24/5054/0101 एवं 24/5139/0101 मद अंतर्गत कार्य स्वीकृत है? (ख) क्या स्वीकृत मार्ग हेतु उचित आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है? हाँ/ना। (ग) नहीं तो उक्त मद में आवंटन कब तक उपलब्ध कराया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) आवंटन उपलब्धता के अनुसार दिया जा रहा है। (ग) बजट आवंटन की उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सी.एस.आर. से कराये गये कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
34. ( क्र. 2991 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या फैक्ट्रियों द्वारा सी.एस.आर.मद से क्षेत्र के विकास एवं अन्य कार्य कराने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियम की सत्यापित प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो जे.पी.कम्पनी रीवा द्वारा विगत 03 वर्षों में सी.एस.आर.मद से कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर कितने कार्य कराये गये हैं? कराये गये कार्यों की भौतिक प्रतिवेदन सहित विस्तृत जानकारी देवें?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या रू. 1000 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान दिये गये कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2 प्रतिशत निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। मध्यप्रदेश में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का फेसिलिटेशन हेतु जारी दिशा निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में कराये गये कार्यों की जानकारी एवं तत्संबंध में भौतिक प्रतिवेदन का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 में किये गये प्रावधान भारत शासन द्वारा प्रशासित है। तथापि मेसर्स जे.पी. कंपनी, रीवा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों में सी.एस.आर. मद में कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
स्वीकृत सामुदायिक निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 3003 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में कुल कितने सामुदायिक निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए? वर्षवार व जनपद पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने सामुदायिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? क्या शासन की गाइड लाईन अनुसार कार्य पूर्ण किये गये हैं? यदि नहीं, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) कितने कार्य प्रगतिरत हैं और कब तक पूर्ण करवा लिए जाएगें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर में विगत 3 वर्षों में 1815 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये। जनपद पंचायत खिलचीपुर में 580 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 1235 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत खिलचीपुर में 268 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 782 सामुदायिक कार्य पूर्ण किये गये। पूर्ण किये गये कार्य मनरेगा योजना की गाइड लाईन एवं कार्य हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन अनुसार पूर्ण कराये गये है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जनपद पंचायत खिलचीपुर में 312 एवं जनपद पंचायत जीरापुर में 453 कार्य प्रगतिरत है। योजना माँग आधारित होने तथा जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की माँग किये जाने पर निर्भर होने के कारण कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा राज्य स्तर से नियत नहीं की जा सकती है।
टोल टैक्स को सीमा से बाहर स्थापित किया जाना
[लोक निर्माण]
36. ( क्र. 3014 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2019 एवं उसके पूर्व के सत्रों में टोल टैक्स को नगर निगम मुरैना की सीमा से बाहर स्थापित किए जाने के संबंध में उक्त प्रश्न किये गए थे? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक टोल को नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र से बहार स्थापित किये जाने की क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या मुरैना नगर निगम सीमा में स्थापित टोल-टैक्स के कारण लोकल शहर वासियों को दैनिक कार्यों एवं अन्य आवश्यक कार्यों से निगम सीमा में बार-बार आने-जाने पर टोल शुल्क चुकाने, प्रदूषण एवं लंबे समय तक जाम में फसने जैसी अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? टोल टैक्स असमाजिक तत्वों एवं अपराधियों का अड्डा बना हुआ है? (ग) मुरैना जिले के लोकल चार पहिया एवं निर्माण सामग्री लाने ले जाने वाहनों पर फास्ट ट्रेक लगे होने के कारण बार-बार निगम सीमा में आने-जाने पर टोल से निकलते ही स्वत: टोल शुक्ल उनके खातों से कट जाता है जिससे ग्वालियर रोड पर टोल से आगे निर्माण एवं विकास कार्यों में शिथिलता के चलते शहरी विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है। (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में वर्णित समस्याओं के चलते शहर के विकास एवं शहरवासियों को आर्थिक हानि, प्रदूषण, गुन्डा गर्दी से अवैध वसूली, ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु, टोल को निगम सीमा से बाहर स्थापित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
ग्राम पंचायतों में खेत सड़क अथवा सुदूर सड़क निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 3019 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र इछावार अन्तर्गत 500 से कम आबादी वाले ऐसे कितने राजस्व गांव हैं जो मनरेगा अन्तर्गत ग्रेवल सड़क संपर्कता से वंचित हैं? नामवार, जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में से शेष रहे गांवों को शासन द्वारा कब तक सड़क से जोड़ दिया जावेगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र इछावर में कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत खेत, सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क सक्षम स्वीकृति हेतु कुल कितने प्रस्ताव क्रमश: जनपद पंचायत सीहोर एवं इछावर की ओर प्रेषित किये गये? इनमें से कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं? (घ) मनरेगा अंतर्गत खेत सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क स्वीकृत करने हेतु क्या नियम हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत 500 से कम आबादी वाले कोई राजस्व गांव शेष नहीं है, जो मनरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़क संपर्कता से वंचित हो। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) विधानसभा क्षेत्र इछावर में 96 ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अंतर्गत खेत सड़क अथवा सुदूर संपर्क सड़क सक्षम स्वीकृति हेतु कुल 118 प्रस्ताव क्रमश: जनपद पंचायत सीहोर 60 एवं जनपद पंचायत इछावर के 58 प्रेषित किये गये। इसमें जनपद पंचायत सीहोर में 40 (खेत सड़क 30 एवं सुदूर संपर्क सड़क 10) एवं जनपद पंचायत इछावर में 36 (खेत सड़क 13 एवं सुदूर संपर्क सड़क 23) कार्य स्वीकृत किये गये तथा जनपद पंचायत सीहोर में 20 (खेत सड़क 13 एवं सुदूर संपर्क सड़क 07) एवं जनपद पंचायत इछावर में 22 (खेत सड़क 09 एवं सुदूर संपर्क सड़क 13) कार्य स्वीकृति हेतु लंबित है। (घ) विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2013 से जारी महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे-टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु ''सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क'' उपयोजना एवं विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2020 से जारी महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु विकास आयुक्त की पूर्वानुमति लिये जाने में शिथिलता बावत् निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्राक्कलन अनुसार कार्य न होने पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 3086 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक सामुदायिक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई का विवरण देते हुये बतावें कि किन सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई पद नाम सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन उप यंत्रियों द्वारा उक्त कार्य के प्राक्कलन तैयार किये गये की पदस्थापना उसी कार्य क्षेत्र में थी अथवा अन्यत्र का विवरण कार्यवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जा चुके हैं का सत्यापन कब-कब किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया की जानकारी देते हुये बतावें कि कार्य प्राक्कलन अनुसार कराये गये अथवा नहीं स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति भी बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से सामुदायिक भवन के कार्य वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किये गये थे जिनके निर्माण की स्थिति के साथ द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम किस्त की भुगतान की स्थिति क्या है बतावें? अगर भुगतान नहीं किया गया कार्य अधूरे हैं इसके लिये किसकों जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार जारी प्राक्कलन अनुसार कार्य नहीं कराये गये आज भी कार्य अधूरे हैं जिम्मेदारों द्वारा कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया व प्राक्कलन दूसरे क्षेत्र के उपयंत्रियों द्वारा दूसरे क्षेत्र में जारी किये गये उनके लिये किसको जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं करेंगे तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं, सिंगरौली जिले की जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई हैं, पंचायत राज संचालनालय स्तर से प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। (ख) सामुदायिक भवन प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय द्वारा तैयार मानक प्राक्क्लन अनुसार स्वीकृत किये गये है, उत्तरांश (क) अनुसार सामुदायिक भवनों के प्राक्कलन उपयंत्रियों द्वारा तैयार नहीं किये गये है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य की प्रगति अनुसार जिला पंचायत सिंगरौली द्वारा द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है। (ड.) मानक प्राक्कलन अनुसार कार्य कराये गये है, कार्यों की प्रगति अनुसार मूल्यांकन क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सौंसर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत सड़कें
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 3170 ) श्री विजय
रेवनाथ चौरे : क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) वर्ष
2018, 19, 20 में
प्रश्नकर्ता
विधानसभा
सौंसर अन्तर्गत
लोक निर्माण
विभाग द्वारा
कितनी सड़कें
स्वीकृत की
गई थी? (ख) विधानसभा
क्षेत्र
सौंसर अन्तर्गत
लोक निर्माण
विभाग से स्वीकृत
रोड का
निर्माण
कार्य
ठेकेदारों
द्वारा 40
प्रतिशत
निर्माण
कार्य कर छोड़
दिया गया। क्या
इसका कारण
ठेकेदारों को
राशि प्राप्त
नहीं होना है, यदि हाँ, तो क्यों? (ग) आवंटन
कब तक प्राप्त
होगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव )
: (क) कुल
16 सड़कों
की स्वीकृति
प्राप्त हुई
है। विवरण पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
अनुसार है। (ख) जी
नहीं, प्रश्न
ही नहीं उठता।
(ग) समय-समय
पर उपलब्धतानुसार
आवंटन प्रदाय
किया जाता है।
निश्चित
समय-सीमा
बताना संभव
नहीं।
उज्जैन जिले में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 3174 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में ग्रा.यां.से. उज्जैन द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्रवार कहां-कहां किस-किस योजना में कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये है और कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? स्वीकृत निर्माण कार्यों के विरूद्ध निर्माणाधीन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका क्या निराकरण किया गया है? (ग) चिन्तामन गणेश मंदिर में किस योजना में और कितनी लागत से कब और क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है? क्या उक्त कार्य पीजी कंस्ट्रक्शन से कराने की 12 माह की अवधि निर्धारित की गई यदि हाँ, तो वर्तमान में निर्माण कार्य की क्या स्थिति है और कितना व्यय हो चुका है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) का कार्य करने वाले ठेकेदार की शिकायत पर जिस अधिकारी को निलंबित किया गया था उसे बहाल कर पुनः उसी स्थान पर पदस्थ किया गया है? क्या निलंबन से बहाली पर अधिकारी/कर्मचारी का स्थान परिवर्तन किया जाता है जिससे जाँच प्रभावित न हो, यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी को तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चिंतामन गणेश मंदिर का कार्य मंदिर निधि से राशि रू. 180.87 लाख दिनांक 24.12.2018 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें मंदिर से संबंधी आवश्यक विकास कार्य किये जाना है। जी हां, उक्त कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है एवं राशि रू. 33.63 लाख का अद्धतन व्यय किया जा चुका है। (घ) जी हाँ। संबंधित अधिकारी को अन्यत्र स्थानातरंण करने की प्रकिया प्रचलन में है।
शासन विरूद्ध किये कृत्य पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 3175 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर परिसर में डेस्टिनेशन मैरिज के लिए कराये जा रहे विकास कार्य में पी.जी.कंस्ट्रक्शन इन्दौर के ठेकेदार द्वारा ई.ई.आर.ई.एस. श्री आर.के.श्रीवास्तव की भ्रष्टाचार को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी? क्या कलेक्टर उज्जैन द्वारा जाँच उपरांत इन्हें निलंबित किया गया था? क्या ई.ई.को निलंबन से बहाल कर फिर यथा स्थान पर ही पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम-निर्देशों से यथा स्थान पर पदस्थ किया गया है? (ख) क्या श्री आर.के.श्रीवास्तव ई.ई.आर.ई.एस.उज्जैन द्वारा बहाल होते ही दिनांक 01 फरवरी 2021 को प्रेसवार्ता कर अपनी सफाई दी और ठेकेदार पर काम नहीं करने के आरोप लगाये हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि शासकीय अधिकारी किस नियम और निर्देश से इस प्रकार की प्रेसवार्ता कर सकते हैं? साथ ही स्पष्ट करें कि उक्त प्रेसवार्ता किसकी अनुमति से की गई? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) परिप्रेक्ष्य में बतावें की उक्त कृत्य शासन के नियम-निर्देश के विरूद्ध है? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी को अविलम्ब तत्काल निलंबित किया जाकर उच्चस्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन एवं अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल कार्यालय उज्जैन से प्राप्त प्रस्ताव पर श्री आर.के. श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उज्जैन को निलंबित किया गया था। जी हाँ। आयुक्त उज्जैन के आदेश क्रमांक 667/एफ 01-117/विकास-दो/2020 उज्जैन दिनांक 14.01.2021 द्वारा श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित करते हुए निलंबन से बहाल किया जाकर यथा स्थान पदस्थ किया गया। (ख) जी हाँ। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रेसवार्ता से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। उक्त प्रेसवार्ता के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी। (ग) जी हाँ। मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से जाँच कराकर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
जिले में विभाग के द्वारा की गई गतिविधियां
[खेल एवं युवा कल्याण]
42. ( क्र. 3203 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विभागीय बजट कितना प्राप्त हुआ व बजट विरूद्ध कितनी धनराशि का व्यय हुआ तथा इस बजट से कौन-कौन सी गतिविधयां किस-किस स्थान पर संचालित की गई? (ख) जिले को प्राप्त बजट के अतिरिक्त शासन स्तर से क्या कोई खेल सामग्री व उपकरण भी जिले को प्राप्त होते है, यदि हाँ, तो पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी खेल सामग्री प्राप्त हुई तथा उनका वितरण किन-किन संस्थानों (शासकीय/अशासकीय) में कब-कब किया गया, नाम व स्थान, सामग्री सहित जानकारी बतावें। (ग) क्या इस प्रकार की सामग्री वितरण व क्रीड़ा गतिविधियों के आयोजन में जनप्रतिनिधि यथा विधायक व सांसद को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो धार जिले में पिछले दो वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रम में उक्तानुसार कौन-कौन जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए व प्रश्नकर्ता विधायक की विधानसभा में इस प्रकार के आयोजन कब-कब हुए व उनमें किसे आमंत्रित किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अंतर्गत धार जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 38,96,716/- की राशि का विभागीय बजट प्राप्त हुआ तथा 35,98,470/- की राशि का व्यय हुआ इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में 16,59,593/- का विभागीय बजट प्राप्त हुआ तथा 14,02,984 की राशि का व्यय हुआ। जिन गतिविधियों में उक्त दोनों वर्षों का बजट व्यय हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जिलों को संचालनालय स्तर से स्थाई स्वरूप के खेल उपकरण उपलब्ध करवाये जाते है तथा खेल सामग्री क्रय हेतु सामान्यतः जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा अनुसार बजट आवंटित किया जाता है, जिला स्तर की समिति यदि जिला स्तर पर खेल सामग्री क्रय नहीं करना चाहती है तथा संचालनालय से राशि आवंटन के स्थान पर सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध करती है तो उनकी मांग अनुसार बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। प्रश्नांकित अवधि में धार जिले को उपलब्ध करवाई गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 द्वारा माननीय संसद सदस्यों एवं विधायक को आमंत्रित करने का लेख है। (घ) जी हाँ। धार जिले में पिछले दो वित्तीय वर्ष में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर एवं आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिनिधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है एवं प्रश्नकर्ता माननीय विधायक की विधानसभा में प्रश्नांकित अवधि में आयोजित कार्यक्रम एवं आमंत्रित जनप्रतिनिधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ राशि वसूली
[लोक निर्माण]
43. ( क्र. 3218 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली एवं रीवा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक में लो.नि.वि. के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों, जिला मार्ग एवं ग्रामीण पहुँच मार्ग के सुधार एवं मेंटीनेंस बाबत् कितनी-कितनी राशि, किन-किन रोडों एवं सड़कों पर व्यय की गई, की जानकारी देवें। साथ ही यह बतावें कि ये कार्य किन संविदाकारों व ठेकेदारों को कितने अवधि में एवं शर्तों अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश थे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रोडों के सुधार एवं मेंटीनेंस बाबत् कार्यादेश जो जारी किये गये उसके लिये क्या विधि एवं प्रक्रिया अपनाई गई? संविदाकारों एवं ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्यों का मौके से सत्यापन की कार्यवाही मौके पर किन-किन अधिकारियों से कराई गई? वर्तमान में जहां पर कार्य कराये गये वहां पर रोडों/सड़कों की भौतिक स्थिति क्या है बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन रोडों/सड़कों पर मेंटीनेंस एवं सुधार के कार्य कराये गये उसकी जानकारी पृथक-पृथक रोडों की देवें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार कार्य मौके पर नहीं कराये गये, संबंधित अधिकारियों द्वारा संविदाकारों से सांठगांठ कर व्यक्तिगत हितपूर्ति की गई, रोडें आज भी चलने लायक नहीं है, इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेगें बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) सुधार एवं मेंटीनेन्स हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर वाले संविदाकार को कार्यादेश जारी किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्अ के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश मार्गों में मौके पर कार्य कराये गये है, अधिकारियों एवं संविदाकारों की व्यक्तिगत हित हेतु कोई सांठ-गांठ नहीं की गई है, मार्ग यातायात हेतु उपयुक्त है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।
बिना डी.पी.सी. हुये पदोन्नति दिया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
44. ( क्र. 3251 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के समस्त म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में 01.04.2013 से लागू कॉमन सेटअप में श्री ए.पी.सिंह उप प्रबंधक के उप प्रबंधक पद को विलोपित कर प्रबंधक पद किस सक्षम अधिकारी के द्वारा किन नियमों के तहत किस दिनांक को हुई डी.पी.सी. में, किन अधिकारों का उपयोग करते हुये किया गया? बिन्दुवार विवरण देते हुये बतायें कि क्या इसके लिये म.प्र. शासन वित्त विभाग की लिखित में अनुमति ली गई? अगर हाँ, तो जारी आदेशों की एक प्रति दें? अगर नहीं ली गई तो क्यों कारण दें? कौन दोषी है? नाम/पदनाम दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित को ग्रेड पे 5400 से 6600 बिना डी.पी.सी. के कैसे स्वीकृत हुआ? किस नाम/पदनाम ने किन कारणों से स्वीकृत किया? जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त अधिकारी के अतिरिक्त क्या अन्य को भी इस तरह का लाभ दिया गया? सूची दें। बताये कि उक्त नियम विरूद्ध पदोन्नति के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है? उन पर शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियम विरूद्ध हुई पदोन्नति का लाभ पाये व्यक्ति को शासन कब तक पदावनत (डिमोशन) करेगा? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त अधिकारी जो प्रश्नतिथि तक प्रभारी कार्यकारी संचालक रीवा को चार बिन्दुओं की शिकायत पर हुई, जाँच में दोषी पाकर कमिश्नर रीवा संभाग ने प्रमुख सचिव को भेजे गये प्रतिवेदन पर प्रश्नतिथि तक हुई, कार्यवाही का विवरण दें। मूल शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन एवं निष्कर्षों का विवरण दें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग के अधीनस्थ मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (एम.पी.आई.डी.सी.) के अंतर्गत किसी अधिकारी विशेष को नहीं अपितु तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों (नवीनतम नाम एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय) को तत्कालीन होल्डिंग कंपनी मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) के तत्कालीन संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 01/04/2013 से सभी औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के लिये लागू कॉमन सेट-अप में उप प्रबंधक पद समाप्त किया गया था एवं अनुपालन में तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में उप प्रबंधक पद पर कार्यरत अधिकारियों को आगामी उच्च पद प्रबंधक पद पर सम्मिलित किया गया था। प्रश्न के शेष भाग का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) एम.पी.एस.आई.डी.सी. के संचालक मण्डल के निर्णय से सभी तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के लिये दिनांक 01/04/2013 से लागू कामन सेट-अप में उप प्रबंधक ग्रेड-पे 5400 का पद समाप्त होने के परिणामत: तत्कालीन औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में उप प्रबंधक पद पर कार्यरत अधिकारियों को दिनांक 01/04/2013 से आगामी पद प्रबंधक ग्रेड-पे 6600 में सम्मिलित किया गया। (ग) हाँ। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न के शेष भाग का परीक्षण किया जा रहा है। (घ) एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक से संबंधित शिकायत पर कमिश्नर रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।
दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 3252 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग रीवा राजस्व संभाग एवं शहडोल राजस्व संभाग के जिलों में विगत 01.04.2018 से प्रश्नतिथि तक दो वर्षों से कौन-कौन से मार्गों में कितने कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण विभाग द्वारा पैच कार्य स्थाई श्रमिकों के द्वारा और निविदा आमंत्रित कर कराये गये हैं? उक्त मार्गों में कितने वर्ष के बाद डामरीकरण कराया गया है? क्या नियमानुसार अवधि के अंतर्गत है? पूर्व के 02 वर्षों में किये गये नवीनीकरण वर्ष का विवरण जिलेवार मार्गवार निविदा जानकारी सहित उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार विगत दो वर्षों में जिन मार्गों में निविदा से डामर के पेच कराये गये हैं उन मार्गों में स्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है? यदि स्थायी श्रमिक हैं तो निविदा से पैच कार्य क्यों कराये गये? विभाग का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? शासन ऐसे कृत्य के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा? उक्त मार्गों के लिए विभागीय डामर की मात्रा कितनी रही और किन-किन मार्गों में किस-किस उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराया गया है? उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारीवार बतायें? ठेकेदार द्वारा डामर कितनी मात्रा में क्रय किया गया है? (ग) क्या सबसे ज्यादा शासकीय धन राशि को सतना जिले के उपसंभाग अमरपाटन, नागौद मझगवां खुर्द-बुर्द में किया गया है? बी.टी. नवीनीकरण मार्गों की स्थिति प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग अच्छी स्थिति में है जो मार्ग खराब हो गये हैं उनमें दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध शासन जाँच कराकर कब तक कार्यवाही करेगा? नहीं करायेंगे तो क्यों? कारण सहित जिलावार मार्गवार निविदावार बतायें। कब तक इन अधिकारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ट में प्रकरण दर्ज कर शासकीय धन राशि की वसूली की जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे के परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'स' अनुसार है।
कलेक्टर/एस.डी.एम. को दिये पत्रों पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
46. ( क्र. 3253 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक एम.एल.ए./440 दिनांक 03.02.2021 जो कि कलेक्टर सतना को संबोधित है एवं पत्र क्रमांक एम.एल.ए./441 दिनांक 03.02.2021 जो कि एस डी एम रघुराजनगर को प्रेषित है पर प्रश्नतिथि तक किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही एवं वसूली की जा चुकी है? (ख) क्या सतना सर्किट हाउस का प्रशासकीय नियंत्रण जिला प्रशासन के पास है? अगर हाँ तो बी-5 कक्ष क्रमांक में अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक किस वैध आदेशों के तहत कार्यपालन यंत्री बसंत कुमार विश्वकर्मा अपना कब्जा किये हुये है क्या उक्त कार्यपालन यंत्री ने बी-5 कक्ष क्रमांक को कलेक्टर/एसडीएम के पास जो सर्किट हाउस के कमरों की सूची है उससे गायब (डिलीट) करवा रखा है? (ग) क्या जुलाई अगस्त सितम्बर 2019 में उक्त ई ई ने कक्ष क्रमांक बी-3 में कब्जा जमाया? उसके पश्चात अक्टूबर 2019 से प्रश्नतिथि तक अवैध रूप से सर्किट हाउस में बी-5 कक्ष क्रमांक में रह रहा है और शासन के दिशा-निर्देशों के बाद भी शासकीय कोष में गत बीस माह की धनराशि जमा भी नहीं कराई है? क्या उक्त ई ई को सिविल लाईन में एक घर भी आवंटित है? (घ) कब तक राज्य शासन दिनों की गणना कर प्रतिदिन के हिसाब से उक्त कार्यपालन यंत्री से पूर्ण भुगतान (कुल कितनी राशि) वसूल करेगा? समय-सीमा दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
तालाब निर्माण की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
47. ( क्र. 3262 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के तहसील जौरा की ग्राम पंचायत गलेथा के विभिन्न मजरा टोली में वर्ष 2019 व 2020 में मनरेगा अन्तर्गत कितने नवीन तालाबों का निर्माण कराया गया व उन पर कितनी राशि खर्च की गई पूर्ण जानकारी दी जावें। (ख) क्या यह भी सही है कि पुराना गाँव भेदपुरा में कैथल के पास वर्क कोड (1701005003/WC/22012034565661) का कार्य 8 लाख 56 हजार तथा पुराना गाँव दौनारी वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034571132) का कार्य 4 लाख 49 हजार एवं तालाब निर्माण मजरा बलवन्त का पुरा खड़ैया पास वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/ 22012034577071) का कार्य 10 लाख 51 हजार रूपये नवीन तालाब ग्राम गलेथा मजरा छविराम का पूरा वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034577073) का कार्य 10 लाख 25 हजार, मजरा महाराज सिंह का पूरा वर्क कोड क्रमांक (1701005003/WC/22012034577075) के कार्य को स्वीकृत राशि 10 लाख 25 हजार के निर्माण हेतु किस एजेन्सी को आदेश कब दिये गये थे पूर्ण जानकारी दी जावें। (ग) क्या उक्त निर्माण किये बगैर राशि का आहरण निर्माता एजेन्सी द्वारा कर लिया है, किस अधिकारी द्वारा निर्माण स्थल का भौतिक परीक्षण किया गया? किस अभियंता द्वारा नाप पुस्तिका में नाप अंकित की गई अनियमितता के लिये कौन-कौन दोषी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मुरैना जिले के तहसील जौरा की ग्राम पंचायत गलेथा के विभिन्न मजरा टोलों में वर्ष 2019 में नवीन तालाब निर्माण का कोई कार्य नहीं कराया गया है व वर्ष 2020 में नवीन तालाब निर्माण के 5 कार्य कराये गये जिन पर कुल राशि रू 47.3678 लाख खर्च की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी तालाब निर्माण कार्यों की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत है एवं कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं। कार्यों की स्वीकृत राशि की जानकारी उत्तरांश (क) के परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, निर्माण स्थल का भौतिक परीक्षण श्री एच.सी. गुप्ता, सहायक यंत्री एवं माप पुस्तिका में माप श्री भरत बांदिल उपयंत्री द्वारा अंकित की गई है। किसी प्रकार की अनियमितता संज्ञान में नहीं आने के कारण किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
किसानों को कृषि उपज का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
48. ( क्र. 3270 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल और रायसेन की कृषि उपज मंड़ियों में प्रश्न दिनांक तक अपनी उपज बेचने वाले कितने किसानों को उनका भुगतान नहीं मिला है क्यों? (ख) यदि हाँ, तो कितने किसानों का कितना भुगतान बकाया है? (ग) मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को भुगतान दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? इन किसानों को कब तक उनका भुगतान मिल पाएगा? (घ) क्या राज्य सरकार जय किसान ऋण माफी योजना बंद करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो क्यों? जय किसान ऋण माफी योजना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुये हैं, जिनके नाम ऋण माफी सूची में थे, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कर्ज माफी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
49. ( क्र. 3293 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' के द्वितीय चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों को तो कर्ज माफी की राशि प्रदान की जा रही है, लेकिन सहकारी बैंकों/समितियों को नहीं दी जा रही है? ऐसा क्यों? कारण बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार सहकारी बैंक ऋण माफी के लाभांवितों की संख्या एवं राशि जिलेवार देवें। (ग) कब तक सहकारी बैंकों/सोसायटियों के हितग्राहियों को कर्ज माफी की द्वितीय किश्त प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) तृतीय चरण की कर्ज माफी की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ कर समाप्त की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जय किसान ऋण माफी योजना में दी गई राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
50. ( क्र. 3306 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 के बजट में ''जय किसान ऋण माफी'' योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? इसमें से कितनी राशि इस कार्य के लिए दी गई है? प्रश्न दिनांक के संदर्भ में जिलावार, राशि सहित देवें। (ख) इस राशि में से कितनी राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों को तथा कितनी राशि सहकारी बैंकों/सोसायटियों को दी गई? जिलावार, बैंक नाम सहित बतावें। (ग) द्वितीय चरण की कर्जमाफी कब तक पूर्ण कर दी जाएगी? तृतीय चरण की कर्जमाफी कब प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी? (घ) इस संबंध में अभी तक कितने बैठकें हुई? इसमें उपस्थितों के नाम, पदनाम सहित देकर दिनांकवार बतावें कि इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा ऋण वसूली में दोहरा मापदण्ड अपनाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
51. ( क्र. 3322 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा समय-समय पर शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्थाओं एवं शक्कर खाण्डसारी मिलों को ऋण दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना ऋण किस-किस को प्रदाय किया एवं प्रश्न दिनांक को ब्याज सहित कितना ऋण बकाया है? संस्थावार जानकारी देवें। (ग) क्या मंडियों के अलावा अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली में मंडी बोर्ड के अधिकारियों की रूचि नहीं है? यदि नहीं, तो मंडी बोर्ड द्वारा ऋण वसूली में दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया गया है? (घ) यदि नहीं, तो मंडियों से समयावधि में ऋण वसूला गया परन्तु अन्य संस्थाओं से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई? कारण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में किसी भी संस्था को कोई भी ऋण प्रदाय नहीं किया गया है, अपितु वर्ष 1992 से 2005 के मध्य म.प्र. शासन, तिलहन संघ एवं दि मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना को उपलब्ध कराये गये ऋण एवं प्रश्न दिनांक को ब्याज सहित बकाया ऋण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली हेतु मंडी बोर्ड द्वारा निरंतर प्रयास किये गये। जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015, 30.06.2016, 19.05.2017 एवं 26.07.2018 को बैठकें भी आयोजित हुई हैं अतः दोहरा मापदण्ड अपनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) अन्य संस्थाओं से ऋण की वसूली हेतु मंडी बोर्ड द्वारा निरंतर कार्यवाही की गई हैं जिसके फलस्वरूप म.प्र. शासन पर बकाया ऋण राशि रूपये 90.00 करोड़ में से राशि रूपये 50.00 करोड़ की वापसी हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिसमापक तिलहन संघ द्वारा राशि रूपये 200.96 करोड़ का दावा मान्य किया गया है तथा मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस जिला मुरैना को प्रीमियम के आधार पर संचालन की कार्यवाही सहकारिता विभाग में प्रक्रियाधीन है।
बरेला में शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
52. ( क्र. 3323 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बरेला क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकि शिक्षा हेतु 20 से 30 किमी दूर जबलपुर जाना पड़ता है? (ख) क्या पूर्व प्रश्न क्र. 2 (ग) दिसम्बर 2020 के उत्तर अनुसार विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है? (ग) यदि हाँ, तो क्या बरेला विकासखण्ड जबलपुर में शासकीय आई.टी.आई. खोलने की अनुमति दी जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) बरेला विकासखण्ड पनागर के अंतर्गत आता है। पनागर विकासखण्ड में वर्ष 1958 से शासकीय आदर्श आई.टी.आई. जबलपुर एवं वर्ष 1979 से महिला आई.टी.आई. जबलपुर स्थापित है। वर्तमान में बरेला क्षेत्र में पृथक से शासकीय आई.टी.आई. खोलने की विभाग की कोई योजना नहीं है।
लंबित डामरीकृत सड़कों के प्रस्तावों पर शासन स्वीकृति
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 3329 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से किन-किन जिलों से सड़क चौड़ीकरण (फोरलेन-डिवाईडर) एवं टू लेन बायपास सड़कों के निर्माण कराये जाने बाबत प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रस्तावों में से किन-किन मार्गों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा किन-किन मार्गों की शासन स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक अपेक्षित है? (ग) नीमच विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नीमच शहरी क्षेत्र का स्टेट हाईवे क्र. (एस.एच.31) भाटखेड़ा से डुंगलावदा व्हाया नीमच मार्ग के चौड़ीकरण (फोरलेन-डिवाईडर) तथा हिंगोरिया नीमच छोटी सादड़ी मार्ग व्हाया जैसिंगपुरा बघाना बायपास मार्ग के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ तो वर्तमान में क्या स्थिति है तथा इन दोनों मार्गों पर कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) भाटखेडा से डुगलावदा व्हाया नीमच मार्ग का प्रस्ताव म.प्र. सड़क विकास निगम को प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है, शेष मार्ग हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
54. ( क्र. 3335 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण संभाग जिला बालाघाट को वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु राशि प्राप्त हुई है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई तथा कितना व्यय किया गया? कितना शेष है? (ग) विभाग के लोक निर्माण संभाग बालाघाट को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु प्राप्त राशि से व्यय करने हेतु कब-कब निविदा बुलाई गई? सफल निविदाकार का नाम एवं दर, कार्य प्रारम्भ करने का दिनाँक, पूर्ण करने का दिनाँक, कब-कब कितनी राशि का भुगतान किया गया, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 3357 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतराज संचालनालय के संचालक श्री बीएसजामोद द्वारा पत्र क्र.1218 दिनांक 30 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत सचिव जिनकी शिकायत प्राप्त होती है उनके जनपद के बाहर स्थानान्तरण-नीति का पत्र लिखा गया है? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति दें। क्या इस नीति में पूरे वर्षभर जब इच्छा हो तब स्थानान्तरण किये जायेंगे? क्या इस नीति में जनपद जिला पंचायत या प्रभारी मंत्री की अध्यक्षताओं में जो बैठकें होती हैं उनका अनुमोदन लिया जायेगा? क्या इस नीति में जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद की कोई भूमिका रखी गई है? यदि हाँ? तो क्या? यदि नहीं, तो क्या इस नीति की कमियों में संशोधन किये जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या पंचायत सचिवों की शिकायत के अनुसार अन्य विभागीय कर्मचारियों पंचायत सम्बन्ध अधिकारी, पंचायत-इन्सपेक्टर, उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को भी ऐसी ही शिकायती नीति बनाकर स्थानान्तरण हेतु आदेश जारी किया जायेगा? यदि हाँ? तो कब तक? (ग) यदि नहीं, तो फिर पंचायत सचिवों के ही साथ,ऐसा अन्याय, अत्याचार कर मानसिक दबाव बनाने का क्या कारण है? क्या पंचायत सचिवों वाले आदेश को तुरन्त निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' अनुसार नीति म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के अंतर्गत जारी की गई है, यह नियम अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 3358 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 1 अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत के कराये गये है तथा कराये जा रहे है? प्रत्येक कार्यवार कितना-कितना वित्तीय आवंटन स्वीकृत हुआ था, निर्माण कार्य किस ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा किस-किस यंत्री/अधिकारी के सुपरवीजन में किस-किस स्थान पर कराये गये हैं तथा कराये जा रहे है? वर्तमान में उन निर्माण कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कौन-कौन से निर्माण कार्य हैं, जिनकी कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित 1 अप्रेल 2018 से प्रश्न दिनांक तक शिकायतें की गई है? शिकायत का विवरण दें? उक्त शिकायतों पर किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जाँच कराई गई? उसका नाम, पद बतावें। क्या शिकायतों का निराकरण करा लिया गया है या लंबित है लंबित रखने का क्या कारण है? इसके लिये कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है? (ग) ग्वालियर जिले में ग्रा.याँ.सेवा में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है? उनका नाम,पद पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें विभाग को प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
कृषि उपज उपमंडी की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
57. ( क्र. 3373 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिलों की कृषि उपज मंडी बिछिया अंतर्गत ग्राम अंजनियाँ में उपमंडी की स्थापना हेतु स्वीकृति कब दी गई थी? (ख) उपमंडी स्थापना हेतु ग्राम अंजनियाँ में राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हेतु स्वीकृति कब प्राप्त हुई है एवं कितनी भूमि आवंटित की गई है? (ग) क्या प्रबंध संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को उप संचालक मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर व कलेक्टर जिला मण्डला के द्वारा उपमंडी स्थापना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने हेतु दिनांक क्रमशः 27/02/2020 व 26/02/2020 को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने में विभाग द्वारा इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? (घ) उपरोक्त उपमंडी की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदाय की जाएगी एवं इसका संचालन कब से प्रारंभ किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीयल स्टाफ परफॉर्मेंस
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
58. ( क्र. 3385 ) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या क्रिस्प (सेंटर फ़ॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीयल स्टॉफ परफॉर्मेंस) भोपाल मध्यप्रदेश शासन से वित्त पोषित संस्था है? अगर हाँ, तो किन प्रकाशित राजपत्र, परिनियम, अधिनियम/नियमों के अंतर्गत? उनकी प्रतियां देवें। (ख) क्रिस्प को शासन से किन प्रावधानों में किन प्राधिकारियों द्वारा कार्य आदेश दिए जा सकते हैं? उनकी प्रमाणित संगठनात्मक संरचना की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ दें। (ग) पिछले 05 वर्षों में क्रिस्प भोपाल को क्या शासन द्वारा कार्य आदेशों दिये गए? यदि हाँ, तो समस्त कार्यादेश का विवरण प्रावधान सहित देवें। (घ) क्रिस्प भोपाल के किस विधान के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में मंत्रियों अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजा गया है? यदि हां, तो उनके यात्रा प्रमाणीकरण के साथ नाम, पते, ओहदा, श्रेणी वर्ग और यात्रा के उद्देश्य तथा यात्रा पर खर्च व्यय सहित प्रतिवर्ष की ऑडिट रिपोर्ट एवं ऑडिट आपत्ति सहित विवरण देवें। (घ) क्या क्रिस्प भोपाल में कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है? अगर हाँ तो विवरण देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2011-12 तक क्रिस्प को शासन से अनुदान दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) म.प्र.बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2012 भाग-1 के अनुसार संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यादेश दिये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) क्रिस्प के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस (बीओजी) एवं सोसायटी की बैठक में अनुमोदन के उपरांत विभाग के अधिकारियों द्वारा क्रिस्प सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष एवं सदस्य की हैसियत से विदेश यात्रा की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
59. ( क्र. 3389 ) श्री के.पी. सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पाँच वर्ष पूर्व प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा एक स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले के किन-किन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के कौन-कौन से स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है? विधानसभा क्षेत्रवार नाम बतावें। (ग) यदि अभी भी स्टेडियमों का निर्माण कार्य अपूर्ण है तो इसके क्या कारण हैं? शिवपुरी जिले के अपूर्ण स्टेडियमों की पूर्ण जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायत सरेडी में निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 3420 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के ग्राम पंचायत सरेडी में 01 जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2021 तक किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम पंचायत सरेडी द्वारा किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि का बैंकों से आहरण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित अवधि में ग्राम पंचायत सरेडी द्वारा किये गये निर्माण कार्यों का किन-किन वरिष्ठ अधिकारी व इंजीनियर द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया तथा जो निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुए वह किस कारण पूर्ण नहीं हुए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
खेल परिसरों के रख-रखाव/मरम्मत कार्य
[खेल एवं युवा कल्याण]
61. ( क्र. 3427 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. में खेल विभाग द्वारा स्थापित खेल परिसरों के रख रखाव/मरम्मत कार्यों का कोई प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस हेतु कोई व्यवस्था कब तक करेगा? (ख) सागर जिले में विकासखण्ड स्तर पर स्थापित खेल परिसरों के संचालन हेतु क्या कोई समितियाँ गठित की गई हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन इनकी उचित संचालन व्यवस्था हेतु समितियों का गठन करेगा तथा कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण युवा समन्वयक पदस्थ है तथा समस्त खेल परिसर हेतु सुरक्षाकर्मी आदि ऑउटसोर्स पर निजी एजेंसी के माध्यम से रखे जाने का प्रावधान है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसान ऋण माफी योजना के जारी आदेश
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
62. ( क्र. 3429 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानों के कर्ज माफी के लिए ऋण माफी योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ, तो ऋण माफी योजना के संबंध में जारी किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या किसानों के ऋण माफी योजना का नाम ''जय-किसान फसल ऋण माफी योजना'' निर्धारित किया गया था? ऋण माफी योजना में कुल कितने किसानों के कितने लाख रूपयों के ऋण माफ किये गये। जबलपुर संभाग अन्तर्गत जिलेवार सूची उपलब्धी करायें। (ग) क्या राज्य शासन द्वारा फसल ऋण माफी योजना को बंद करने के संबंध में कोई प्रशासकीय आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो जारी किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो क्या ऋण माफी योजना राज्य में आज भी लागू है? यदि फसल ऋण माफी योजना को बंद नहीं किया गया है तो राज्यों के किसानों को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मिट्टी परीक्षण व कपास अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
63. ( क्र. 3461 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम भूतेड़ा में मिट्टी परीक्षण केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र के भवन बनाए गए हैं (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि मिट्टी परीक्षण केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र किस वर्ष, कितनी लागत से, किस ठेकेदार द्वारा बनाए गए थे? क्या देख-रेख के अभाव में उक्त दोनों भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो रहे है? (ग) क्या वर्तमान में उक्त गांव में स्थित मिट्टी परीक्षण केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र संचालित होकर कार्यरत है या नहीं? यदि नहीं, तो कारण सहित अवगत कराएं। (घ) क्या शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए मिट्टी परीक्षण केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र वीरान अवस्था में पड़े हैं तथा असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं शासन कब तक इन भवनों में मिट्टी परीक्षण केंद्र और कपास अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम भूतेड़ा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन बनाया गया है। कपास अनुसंधान केन्द्र के नाम से कोई भवन नहीं बनाया गया है। ग्राम भूतेड़ा में बायोलॉजीकल कंट्रोल लेबोरेटरी का भवन बनाया गया है। (ख) कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड संभाग उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम भूतेड़ा में मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण वर्ष 2017-18 (दिनांक 26.03.2018 को पूर्ण) तथा इसकी लागत 34.92 लाख होकर इसका निर्माण कार्य मेसर्स संजना कंस्ट्रक्शन भोपाल द्वारा किया गया है एवं बायोलॉजीकल कंट्रोल लेबोरेट्ररी का निर्माण वर्ष 2003-04 (दिनांक 06.12.2003) को पूर्ण होकर लागत रू. 85.00 लाख है, जिसका निर्माण कार्य ठेकेदार श्री राजेन्द्र चोपड़ा द्वारा किया गया है। उक्त दोनों भवनों की स्थिति ठीक है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा बायोलॉजीकल कंट्रोल लेबोरेट्ररी में स्टॉफ स्वीकृत न होने से संचालित नहीं हो पा रही है। (घ) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं बायोलॉजीकल कंट्रोल लेबोरेट्ररी असामाजिक तत्वों का अड्डा होने संबधी शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन के हस्तांतरण होने पर, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं अमला स्वीकृत होते ही मृदा नमूना परीक्षण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
लोक निर्माण विभाग के तहत हुए कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
64. ( क्र. 3465 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग के जिलों में विगत दो वर्षों में कौन-कौन से मार्गों में कितने किलोमीटर बीटी नवीनीकरण विभाग द्वारा पेंच कार्य स्थायी श्रमिकों के द्वारा और निविदा आमंत्रित कर कार्य कराये गये हैं, उक्त मार्गों में कितने वर्ष के बाद डामरीकरण का कार्य कराया गया? क्या नियमानुसार अवधि के अंतर्गत है, पूर्व के व 2 वर्षों में किए गए नवीनीकरण वर्ष का विवरण जिलेवार मार्गवार निविदावार जानकारी पृथक-पृथक दें। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में जिन मार्गों में कार्य कराया गया है, विभाग के पास श्रमिकों की संख्या कितनी है? पेंच वर्क विभागीय श्रमिकों से न कराकर निविदा आमंत्रित कर शासन को क्षति क्यों पहुंचाई गई है, उक्त मार्गों के लिए विभागीय डामर की मात्रा कितनी रही है और किन-किन भागों के लिए किस-किस उपयंत्री/एसडीओ को कितनी-कितनी मात्रा डामर भी उपलब्ध करायी गई है, ठेकेदार द्वारा डामर कितनी मात्रा में क्रय किया गया कार्यवार, मार्गवार उपलब्ध करायें। (ग) क्या सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा सतना जिले के उपसंभाग अमरपाटन, नागौद, मझगवां में किया गया है? बीटी नवीनीकरण मार्गों की स्थिति प्रश्न दिनांक तक क्या है? उसकी जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'स' अनुसार है।
पृथ्वीपुर नगर पंचायत में वॉलीबॉल अकादमी खोला जाना
[खेल एवं युवा कल्याण]
65. ( क्र. 3478 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कलेक्टर निवाड़ी द्वारा अपने पत्र क्र. 1630/स्टेनो/कले.नि./2019 दिनांक 29.05.2019 द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन खेलकूद विभाग को तत्कालीन मंत्री खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा म.प्र. शासन द्वारा पृथ्वीपुर नगर पंचायत में वॉलीबॉल अकादमी खोलने की घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र लिखा था? (ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्या कारण है? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (ग) कब तक पृथ्वीपुर नगर पंचायत में वॉलीबॉल अकादमी खोल दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण व सुविधाएं प्रदान करना है, इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खेल प्रशिक्षक व विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है तथा खेल अकादमी का नियमित पर्यवेक्षण भी आवश्यक होता है। विकासखंड स्तर पर उपरोक्त सुविधाएं व संचालन उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पाता है तथा विभाग का विकासखंड स्तर पर कोई नियामित अमला भी पदस्थ नहीं है, इसे दृष्टिगत रखते हुये खेल अकादमियो मुख्यालय अथवा बड़े जिला मुख्यालय पर स्थापित की गई है। पृथ्वीपुर नगर पंचायत है, अतएवं उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नोत्तर (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन की घोषणा का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 3479 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा अपने पत्र क्र. 1629/स्टेनो/कले.नि/2019 दिनांक 29/5/2019 द्वारा तत्कालीन मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र. शासन द्वारा जिला निवाड़ी अंतर्गत पृथ्वीपुर में दिनांक 18.01.2019 को अछरूमाता में सामुदायिक भवन की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा था? (ख) यदि हां, तो उक्त संबंध में शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या कारण है कब तक उक्त घोषणाओं की पूर्ति कर ली जावेंगी? (ग) उक्त घोषणा पूरी नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) कलेक्टर जिला निवाड़ी का पत्र क्रमांक 1629 दिनांक 29.05.2019 विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है
मनरेगा में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का परीक्षण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 3523 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा अन्तर्गत, निर्माण कार्य सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिलेवार गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालायें स्थापित की गई है? यदि हाँ, तो, टीकमगढ़ जिले के लिये चयनित प्रयोगशाला का विवरण उसके शासकीय/अशासकीय स्वामित्व सहित संचालनकर्ता/स्वामी के नाम, पता सहित कार्य अवधि का ब्यौरा दें। (ख) क्या विभाग द्वारा पत्र संख्या 9923/mgnregs-mp/nr-3/se-1 2014 भोपाल दिनांक 31.12.2014 से सामग्री परीक्षण दरों का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो, प्रत्येक सामग्री और उसके परीक्षण शुल्क तथा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा कार्यों से संबंधित सामग्री के लिये गये परीक्षणों की संख्या व अर्जित राशि का ब्यौरा उपलब्ध करायें। (ग) क्या वर्ष 2018-19 से दिसम्बर 2020 तक मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत व कराये गये निर्माण कार्यों की सामग्री का परीक्षण कराया गया है? यदि हाँ, तो, वर्षवार प्रत्येक सामग्री के परीक्षण का ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो, परीक्षण के बगैर पूर्ण कराये गये कार्यों का ब्यौरा दे? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार, चयनित प्रयोगशाला के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराया गया है, यदि हाँ, तो क्यो? सामग्री परीक्षण के बिना, कराये गये कार्यों से प्रयोगशाला को कितने राजस्व की हानि हुई? विवरण दे, इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरुद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, जिले के लिये चयनित प्रयोगशाला म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना जिला मुख्यालय के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग टीकमगढ़ में स्थापित की गयी है। प्रयोगशाला का स्वामित्व म.प्र.शासन भोपाल एवं अध्यक्ष कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ है। प्रयोगशाला वर्ष 2014 से संचालित है। (ख) जी हाँ, सामग्री और उसके परीक्षण शुल्क की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा कार्यों से संबंधित सामग्री के लिये गये कुल परीक्षणों की संख्या 280 है व कुल अर्जित राशि रू. 4,81,165/- है जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी नहीं, अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 3524 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शौचालय विहीन घरों में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू है? यदि हाँ, तो, शौचालय शासकीय स्तर से अथवा हितग्राही स्वयं बनाता है? हितग्राही द्वारा स्वयं बनाने की दशा में क्या शासकीय सहायता हितग्राही के खाते में जमा होती है? यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में निर्मित शौचालयों की ग्रामवार संख्या बतायें। (ख) क्या जनपद पंचायत टीकमगढ़ अन्तर्गत पंचायतों में एक हितग्राही को शौचालय बनाने हेतु एक बार से अधिक सहायता दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत प्रेमपुरा में एक ही व्यक्ति के नाम से समयान्तराल में विभिन्न समग्र आई.डी. के द्वारा अनुचित रूप से कई बार सहायता दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों? सूची दें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में एक बार से अधिक दी गई सहायता के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या अनुचित रूप से दी गई राशि दोषियों से वसूल की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो कारण बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय विहीन घरों में शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना लागू है। शासन निर्देशानुसार योजनांतर्गत पात्र हितग्राही का शौचालय निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं अथवा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। जी हाँ, टीकमगढ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में निर्मित शौचालयों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 3527 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कोन-कौन से रोड संबंधी कार्य कराये जाने का प्रावधान है व इस हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है? मापदण्डों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित नीति के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिवनी में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य कराये गये? मद, कार्य का पूर्ण विवरण, कार्य पूर्ण होने की दिनांक, क्रियान्वयन एजेन्सी, लागत राशि आदि सहित जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सभी कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके हैं अथवा अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? (घ) उपरोक्त वर्णित कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? शिकायतों की जानकारी उपलब्ध कराते हुये निराकरण से भी अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्यंमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रेवल रोड संबंधी कार्य कराये जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 500 से कम एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले एकल संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों को ग्रेवल मार्ग से जोड़े जाने के मापदंड निर्धारित हैं। मापदंड की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेखित दो कार्यों में से एक कार्य समयावधि में पूर्ण हुआ है एवं शेष एक कार्य को 08 माह के विलंब से पूर्ण हुआ है। (घ) वर्णित कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में की गई शिकायत विभाग के संज्ञान में नहीं है।
तत्कालीन सी.ई.ओ. के विरूद्ध जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
70. ( क्र. 3528 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी श्री स्वारोचिष सोमवंशी के विरूद्व शासकीय वाहन का नियम विरूद्व भुगतान व दुरूपयोग, अध्यापक संवर्ग का नियम विरूद्ध स्थानांतरण, संबल योजना अंतर्गत मुद्रण कार्य में वित्तीय अनियमितता, वृक्षारोपण अभियान के तहत नियम विरूद्ध पौधों का भुगतान इत्यादि की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो शिकायत की जाँच किस स्तर के अधिकारी से किन-किन बिन्दुओं पर कराई गई एवं अनियमितताओं के आधार पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या इनके विरूद्ध विभागीय जाँच सम्पादित की गई थी? यदि हाँ, तो जाँच का क्या निष्कर्ष निकला एवं उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) क्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्री स्वारोचिष सोमवंशी के विरूद्ध प्रश्नांश (क) से संबंधित शिकायतों की जाँच प्रचलन में होने के कारण वर्ष 2017-18 व 2018-19 में आरोप प्रमाणित होने के उपरांत भी जाँच का रिकार्ड नोटशीट आदि गायब करावाकर फर्जी निर्दोष प्रतिवेदन के आधार पर इनकी पदोन्नति कलेक्टर के पद पर कर दी गई है? यदि हाँ, तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
एन.बी.डी. योजनान्तर्गत कटनी जिलांतर्गत मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
71. ( क्र. 3541 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.बी.डी. योजनान्तर्गत लो.नि. विभाग द्वारा कटनी जिले में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से मार्गों का कितनी लागत से निर्माण-कार्य कराया जा रहा है एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार किन-किन मार्गों में कितनी लागत से कौन-कौन-से निर्माण कार्य पूर्ण होने थे तथा कौन-कौन से निर्माण किन-कारणों से अपूर्ण हैं? मार्गवार संपूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नकर्ता दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 के प्रश्न क्रमांक-1777 की कंडिका (ख) के उत्तर में बतलाया गया था कि मार्गों के मध्य पड़ने वाली ग्राम-बसाहटों में नाली निर्माण का प्रावधान है तो प्रश्न दिनांक तक नाली निर्माण न होने का क्या कारण है? बतलावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों में नाली निर्माण होना कहाँ-कहाँ पर आवश्यक है तथा कहाँ-कहाँ पर निर्माण होना प्रस्तावित है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इन में नाली हेतु कोई पत्र विभाग को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। क्या शासन ग्राम-बिलहरी में नाली निर्माण करावेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों बतलावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों में से अधिकांश में ठेकेदार द्वारा मात्र डी.बी.एम. का कार्य किया गया है और बी.सी. का कार्य नहीं किया गया? बी.सी. का कार्य निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर अनुबंधकर्ता द्वारा क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? यह भी बतलावें कि कार्यवाही न करने का दोषी कौन है? दोषी पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रस्ताव बनाया जा रहा है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ, बी.सी. का कार्य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रस्तावित इनडोर स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
72. ( क्र. 3546 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सत्र 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकासखण्ड सिरमौर में इनडोर स्टेडियम निर्माण कराने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में यदि इनडोर स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी तो क्या भूमि का पुनः चयन किया जावेगा? यदि हाँ, तो भूमि चयन एवं इनडोर स्टेडियम निर्माण कराने हेतु क्या समय-सीमा होगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 16/03/2017 को ग्राम अंतरैला, सिरमौर में कबड्डी के इनडोर स्टेडियम का निर्माण किये जाने की घोषणा की गई थी। विभाग के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा नि:शुल्क उपयुक्त भूमि आवंटित नहीं करने के कारण विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी। (ख) विभाग के नाम उपयुक्त भूमि आवंटन हेतु विभाग जिला प्रशासन के संपर्क में है। समय-सीमा बतायी जान संभव नहीं है।
स्वाइल टेस्टिंग लैब के भवन पर व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
73. ( क्र. 3576 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने स्थान पर स्वाइल टेस्टिंग लैब के भवन तैयार हो गए है? उन पर शासन ने कितनी राशि व्यय की है? (ख) मध्यप्रदेश में कितनी स्वाइल परीक्षण लैब पूर्ण रूप से तैयार है और उनमे कितने अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है? पद सहित सूची उपलब्ध कराएं। इनमें से कितनी चालू हो गई है? शेष की क्या स्थिति है? (ग) जिन सभी लैब की मशीनों की खरीदी हो चुकी है वह अभी तक चालू क्यों नहीं हो सकी? इसके लिए कौन जवाबदार है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में नवीन स्वीकृत 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के विरूद्ध 261 प्रयोगशाला भवन मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित किये जा चुके हैं। प्रयोगशाला भवनों के निर्माण पर राशि रू.11098.58 लाख व्यय हुई है। (ख) प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत 50 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं पूर्व से स्थापित होकर संचालित हैं। नवीन स्वीकृत 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के विरूद्ध 261 प्रयोगशाला भवन निर्मित हुयें हैं, शेष निर्माणाधीन हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण एवं अमले की स्थाई व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी परीक्ष्ाण प्रयोगशालाओं में तात्कालिक व्यवस्था की दृष्टि से वर्तमान उपलब्ध विभागीय अमले को अतिरिक्त कार्य दायित्व दिया जाकर संसाधनों की उपलब्धता अनुसार नमूना विश्लेषण कार्य मिनी लेब से कराया गया है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण एवं अमले की स्थाई व्यवस्था होते ही पूर्ण रूप से प्रयोगशालाएं चालू की जा सकेंगी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में अमले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ग) नवीन स्थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु वर्तमान में ए.ए.एस. मशीन क्रय किया गया है, शेष आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था किया जाना है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण एवं अमले की व्यवस्था होते ही नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं चालू की जा सकेंगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
सड़कों का मरम्मत कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 3621 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत एम.पी.आर.सी.पी. (मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना) कौन-कौन सी सड़कें 5 वर्ष की गारंटी एवं 10 वर्ष की गारंटी में है? इनकी मरम्मत की जवाबदारी किसकी है? (ख) क्या बड़नगर विकासखण्ड अन्तर्गत अधिकांश सड़कों की हालत खराब है? इनमें एम.पी. 43 डब्ल्यू.बी. 02 बड़नगर-चिखली-गिरोता मार्ग, नामलपुर से रणवा, नारेला कलां से कलमोड़ा, सिकन्दखेड़ा से गुलाब खेड़ी, रलायता से भाण्डतलावली, अकोलिया से टकरावदा, दोतरड़ी से पंचोली, दुनालजा से मालपुरा, सिलोदिया से मुगाँवदी, लसुड़िया रोड, पलसोड़ा से अमलावद बीका, रूनिजा भाटपचलाना रोड से मालगावड़ी, बड़नगर केसुर रोड से बिरगोदा, बान्दरबैला से भुवांसा, चिरोला से लिम्बास, मलोड़ा से ओरड़ी, लोहाना से सुकलाना, आदि प्रमुख सड़कों पर मरम्मत का कार्य कब किया गया? सड़कवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) सड़कों की मरम्मत में कुल कितनी राशि का व्यय हुआ सड़कवार जानकारी व सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में कौन-कौन से परीक्षण (मिट्टी, रेत, गिट्टी, डामर व सीमेंट) कब-कब किसके द्वारा किये गए सड़कवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) गुणवत्ता के संबंध में किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब निरिक्षण किया गया किन-किन सड़कों में क्या-क्या कमी पायी गई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। 10 वर्ष गारंटी अंतर्गत कोई मार्ग नहीं है। इनकी मरम्मत की जवाबदारी संबंधित मूल निर्माण एजेंसी की पैकेज की पूर्णता दिनांक से 5 वर्ष तक रहती है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बड़नगर-चिखली-गिरोता मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। शेष मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मार्गों के निर्माण उपरांत डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में संधारण का कार्य आवश्यकतानुसार सतत् कराया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
सड़क मार्ग निर्माण में आने वाली समस्याओं का निराकरण
[लोक निर्माण]
75. ( क्र. 3630 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षेत्र की बहुप्रतिक्षित रोड पनिहार से पगारा रोड मार्ग प्रस्तावित होकर एन.डी.बी. योजना के अन्तर्गत राशि आवंटित कर दी गयी थी? उक्त रोड के निर्माण में क्या-क्या समस्या हैं एवं प्रश्न दिनांक तक उक्त समस्या निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां एवं सड़क निर्माण हेतु प्रयास किये गये? अद्ययतन जानकारी देवें। (ख) क्या उक्त सड़क निर्माण से जौरा विधानसभा के रहवासियों को ग्वालियर आवागमन में रास्ता सुगम होकर कई किलोमीटर परिवहन एवं समय की बचत होगी? यदि हाँ, तो उक्त बहुप्रतीक्षित मार्ग निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विभाग उदासीन क्यों है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग उच्च स्तरीय कार्यवाही कर सम्बंधित अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित सड़क मार्ग में आने वाली समस्याओं का निराकरण हेतु कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। कोई उदासीनता नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मुरैना से सबलगढ मार्ग पर वृक्षारोपण
[लोक निर्माण]
76. ( क्र. 3631 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 552 मुरैना से सबलगढ़ तक निर्माण के समय पेड़ों को काटा गया था? काटे गये पेड़ों के फलस्वरूप पुनः वृक्षारोपण करने की योजना थी। यदि हाँ, तो क्या वृक्षारोपण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यो? (ख) क्या वृक्षारोपण करने हेतु 88 लाख 50 हजार रूपये की राशि जिला प्रशासन पर जमा है? किन्तु आज दिनांक तक उसका उपयोग न करते हुए वृक्षारोपण जैसे प्रकृति संतुलन हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य में जिला प्रशासन द्वारा उदासीनता की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो वृक्षारोपण विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) मुरैना सबलगढ़ तक निर्मित मार्ग में वृक्षारोपण हेतु जिले के पर्यावरण चिंतकों एवं आम नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन को कितने पत्र प्रस्तुत किये गये और उन पर जिला प्रशासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) परिप्रेक्ष्य में वृक्षारोपण करने में किन-किन अधिकारियों द्वारा उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता बरती गयी है? नाम व पद सहित अवगत करावे एवं कर्तव्यहीनता के प्रति अधिकारियों के प्रति कार्यवाही की जाकर वृक्षारोपण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर वृक्षारोपण करने हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम केपत्र क्र 5767 भोपाल दिनांक 08.09.2020 द्वारा म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल से पौधारोपण हेतु विस्तृत कार्य योजना चाही गई है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा म.प्र. वन विकास निगम के माध्यम से वृक्षारोपण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है एवं वृक्षारोपण में म.प्र. राज्य वन विकास निगम भोपाल से कार्य योजना चाही गई है। (घ) म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत उदासीनता एवं कर्तव्यहीनता नहीं बरती गई है। अतः शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
मनरेगा योजनांतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन मूल्यांकन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 3649 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजना अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी/सामग्री भुगतान को ऑनलाइन मूल्यांकन के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन मूल्यांकन कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ख) क्या श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए बैंक/पोस्ट ऑफिस के चलित बैंक/बी.सी. के माध्यम से ग्राम पंचायत भवन या निर्माण स्थल पर ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है, यदि हाँ, तो क्या इस प्रक्रिया से भुगतान की कोई योजना शासन स्तर पर लागू कि जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जा सकते हैं एवं कृषि संबंधित कौन-कौन से कार्य कराये जा सकते हैं? क्या इसमें फसल, बुआई, निंदाई, कटाई, अनाज भराई कार्य आदि कार्यों को भी शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो किस नियम प्रक्रिया से इसे कराया जा सकता है? यदि नहीं, तो, क्या शासन इन कार्यों को भी इस योजना में सम्मिलित करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये ऑनलाइन मूल्यांकन सॉफ्टवेयर में उपयंत्री किये गये मूल्यांकन में कमी/त्रुटि होने पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सुधार किये जाने का वर्तमान में प्रावधान नहीं है। अतएव ऑनलाइन व्यवस्था लागू किये जाने की समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में विभाग स्तर पर भुगतान की योजना संबंधी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा क्रियान्वयन वर्ष 2020-21 हेतु जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र अनुसार अनुमत कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष विषयवस्तु राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
एप्रोच एवं नाली निर्माण का कार्य
[लोक निर्माण]
78. ( क्र. 3662 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में रीवा-सिरमौर रोड का निर्माण जेनको कम्पनी द्वारा कराया गया है। उक्त कम्पनी द्वारा रोड निर्माण कराते समय आमजन की आवागमन/निस्तार का ध्यान नहीं रखा गया है, जबकि गाइड लाइन के अनुसार जहां पर बस्ती है वहां पर एप्रोच एवं नाली का प्रावधान किया गया है। जिससे आम आदमी को आवागमन की सुविधा के साथ-साथ जल निकासी भी प्रभावित न हो, इसी कड़ी में ग्राम मझिगवां में रोड ऊंची हो जाने से ग्रामवासी रोड में नहीं चढ़ पाते, क्षेत्र में ऐसी कई जगहें है। यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अति महत्व के कार्य में त्वरित संज्ञान लेकर ग्राम मझिगवां में एप्रोच का निर्माण कराया जाना सुनिश्चत करेगी? जिससे ग्रामवासियों का आवागमन सुगम हो सके? (ख) यदि हाँ, तो सरकार कब तक मझिगवां में एप्रोच का निर्माण करवायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। कार्य अभी प्रगति पर है। जी नहीं। कार्य अनुबंध एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जा रहा है। जी हाँ। आवागमन की सुविधा एवं जल निकासी का ध्यान रखा जा रहा है, कार्य स्थल पर वर्तमान में कच्ची नाली बनने से ग्रामवासियों को कुछ स्थानों पर सड़क पर जाने में कठिनाई हो रही है। स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुबंध के अनुसार ग्रामवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु निर्धारित स्थानों पर आर.सी.सी. पाईप डालने का प्रावधान है। (ख) कार्य प्रगति पर है, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
स्टाम्प ड्यूटी के नुकसान की जाँच
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
79. ( क्र. 3683 ) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के नरसिंहगढ़ एवं इमलाई में स्थित सीमेंट उद्योग को विगत 10 वर्षों में बीमार उद्योग की श्रेणी में मध्यप्रदेश शासन द्वारा शामिल किया गया है अथवा नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है? इस कार्यवाही की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ग) यदि नहीं, तो डायमंड सीमेंट उद्योग को हाईडल वर्ग माईसेम सीमेंट उद्योग के हस्तांतरण में शासन को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी में कोई नुकसान हुआ है अथवा नहीं? (घ) यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश शासन को प्राप्त होने वाले स्टाम्प ड्यूटी के नुकसान की भरपाई कैसे होगी एवं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कंपनी प्रबंधन पर क्या कार्यवाही की गई है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव ) : (क) जिला दमोह के नरसिंहगढ़ एवं इमलाई में स्थित सीमेंट उद्योग को विगत 10 वर्षों में बीमार उद्योग की श्रेणी में मध्यप्रदेश शासन द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, प्रश्न के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच प्रचलित है, जाँच उपरान्त पाए गये तथ्यों के आधार पर ज्ञात हो सकेगा कि स्टाम्प शुल्क का नुकसान हुआ है अथवा नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जाँच पूर्ण होने पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर जानकारी दी जा सकेगी।
किसानों के कल्याण हेतु विभाग की संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
80. ( क्र. 3687 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जिला अनूपपुर में संचालित विभाग की योजनाओं से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिले के लाभान्वित कृषकों/हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिला अनूपपुर को विभाग से वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना बजट किस-किस योजना के लिए प्राप्त हुआ? वर्षवार, योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही जिले के कृषकों को योजनावार कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई? विकासखण्डवार सूची प्रदान करें एवं स्वीकृत अनुदान राशि से कितने कृषकों की संख्या को लाभान्वित किया गया? वास्तविक स्थिति से अवगत करावें। (ग) अनूपपुर जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक योजनाओं की जानकारी के प्रसार हेतु विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में अनियमितताओं अथवा भ्रष्टाचार के आरोप में कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को किन कारणों से निलंबित किया गया हैं? जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) अनूपपुर जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक योजनाओं की जानकारी के प्रसार हेतु प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी निरंक है। (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में अनियमिताओं के कारण श्री रामकिशोर पाटले, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वि.खं. पुष्पराजगढ़ को निलंबित किया गया है।
मंडियों में सौदा पत्रक जारी करने की प्रक्रिया में रोक
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
81. ( क्र. 3723 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल के आदेश क्र-बी-6/नियमन/उपविधि संशोधन/214/1775 दिनांक 29/9/2009 एवं पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/2014/214/3210 दिनांक 12/12/2014 द्वारा मंडियों में सौदा पत्रक जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन/रोक लगाई गई थी, आदेश की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के आदेशों के विरूद्ध मण्डी समितियों द्वारा क्या सौदा पत्रक लगातार जारी किये जाते रहे हैं? यदि हाँ तो किस-किस मण्डी में किस-किस जिन्स का सौदा पत्रक जारी किया गया है? क्या सौदा पत्रक जारी करने के पूर्व प्रबंध संचालक से अनुमति ली गई है? (ग) क्या कृषि उपज मण्डी सतना में कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि 22 मार्च, 2019 से 25 अप्रैल, 2019 तक में कई हजार क्विंटल के सौदा पत्रक परिवहन के साधन बंद होने पर भी जारी कर गंतव्य के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किये गये? यदि हाँ तो किस अधिकारी की अनुमति से किस-किस कर्मचारी द्वारा फर्जी बेनामी कृषकों के नाम से सौदा पत्रक जारी किये गये हैं? सम्पूर्ण विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अवधि में जारी किये गये सौदा पत्रक में बेनामी किसानों के नाम पर दर्ज कर बेनामी अनुज्ञप्तिधारियों से तौल कराई जाकर नियमों की अनदेखी की गई, उक्त अनियमितता की शिकायत कब-कब, किसके-किसके द्वारा की गई? शिकायतवार जाँच प्रतिवेदन देवें। जाँच प्रतिवेदन अनुसार दोषियों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेशों के विरूद्ध किसी भी मण्डी समिति द्वारा सौदा पत्रक जारी नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ग) कृषि उपज मण्डी सतना में उक्त अवधि में जारी किये गये सौदा पत्रक एवं अनुज्ञा पत्र के संबंध में जाँच हेतु मुख्यालय मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक/सर्त./249-168/सतना/227, भोपाल दिनांक 11-06-2020 से उप संचालक आंचलिक कार्यालय रीवा को जाँच हेतु आदेश जारी किये गये। उप संचालक रीवा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। (घ) कृषि उपज मण्डी सतना में उक्त अवधि में जारी किये गये सौदा पत्रक एवं अनुज्ञा पत्र के संबंध में जाँच हेतु मुख्यालय मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक/सर्त./249-168/सतना/227, भोपाल दिनांक 11-06-2020 से उप संचालक आंचलिक कार्यालय रीवा को जाँच हेतु आदेश जारी किये गये। उप संचालक रीवा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।
कनिष्ठ कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध लंबित जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 3725 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कनिष्ठ कार्यपालन यंत्री श्री सज्जन सिंह चौहान को अधीक्षण यंत्री के पद पर शासन की किस नीति के तहत पदस्थ किया गया है और क्यों? प्रमाणित दस्तावेज़ देवें। (ख) कनिष्ठ कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ किए जाने के लिए कौन-कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया अपनाई गयी है? उनके नीति निर्देश के साथ समस्त प्रक्रियात्मक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या श्री सज्जन सिंह चौहान के विरुद्ध प्रश्न दिनांक तक कोई जाँच लंबित है? यदि है, तो अधीक्षण यंत्री के पद पर अभी तक क्यों पदस्थ है? (घ) यदि श्री चौहान के विरुद्ध कोई जाँच लंबित है तो क्या शासन तत्काल पद से हटाकर अन्य वरिष्ठ अधीक्षण यंत्री को पदस्थ किया जाने की कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में अधीक्षण यंत्री के स्वीकृत स्थाई 16 पदों के विरूद्ध 02 अधीक्षण यंत्री कार्यरत है, 14 पद रिक्त हैं। अत: सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-38/96/9/एक भोपाल दिनांक 04 नवम्बर 1996 के निर्देशानुसार शासकीय योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उपलब्ध डिग्रीधारी कार्यपालन यंत्री श्री सज्जन सिंह चौहान को प्रभारी अधीक्षण यंत्री के पद का अस्थायी प्रभार तत्समय दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिशिष्ट-अ अनुसार तथा विभागीय राजपत्रित भर्ती नियम एवं वर्ष 2018 की वरिष्ठता सूची में वर्णित डिग्रीधारी को ही अधीक्षण यंत्री का प्रभार सौंपे जाने के कारण श्री सज्जन सिंह चौहान कार्यपालन यंत्री को शासन की योजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए अधीक्षण यंत्री का प्रभार सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री के वर्तमान में 14 पद रिक्त होने तथा डिग्रीधारी कार्यपालन यंत्री उपलब्ध न होने के कारण अभी विचार नहीं किया गया। (घ) वर्तमान में विभाग में अधीक्षण यंत्रियों की कमी है। अत: नियमित अधीक्षण यंत्री उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जावेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देश
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 3777 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुये, हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और क्या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार नहीं माना गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार एक ही योजना में अलग-अलग आधार क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने पात्र हितग्राही हैं, जिनका नाम वर्ष 2011 की सूची में शामिल नहीं है? शहरी क्षेत्र में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद हितग्राहियों को भी इसी आधार पर आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) योजनाओं की मार्गदर्शिका भारत सराकर द्वारा निर्धारित है। संख्या बताया जाना संभव नहीं। जी नहीं।
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
84. ( क्र. 3780 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना क्या है? (ख) प्रश्नांश क अंतर्गत वर्ष 2021 में जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह को लाभ प्रदान किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसल ऋण प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020 एवं 2021 में कितने किसान लाभान्वित हुए?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भारत सरकार कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा कृषि अद्योसंरचना निधि (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) केन्द्र पोषित योजना के संबंध में डायरेक्टर (सी.पी.सी.) के द्वारा पत्र क्र.आर 11016/2/2020-आई. एण्ड पी. दिनांक 17/07/2020 से जारी किये गये दिशा-निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जिला नरसिंहपुर से 16 आवेदन, सागर जिले से 12 आवेदन तथा दमोह जिले से 11 आवेदन एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल से प्राप्त उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
बायपास मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम
[लोक निर्माण]
85. ( क्र. 3840 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा नगर सीमा पर निर्मित विदिशा सागर एन.एच 146 बायपास मार्ग पर दुर्घटनाओं की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुये केट आई., सोलर बिलिंकर काशन बोर्ड लगाये गये? (ख) यदि (क) के क्रम में नहीं तो कारण सहित जानकारी दें कि उक्त कार्य अभी तक क्यों नहीं कराये गये? कारण सहित जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26.12.2019 को प्रबंध संचालक म.प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन प्रा.लि. भोपाल को उक्त कार्यों हेतु पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या पत्र के क्रम में कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें कि इसके लिये दोषी कौन है एवं उक्त मार्ग केट आई., सोलर, बिलिंकर एवं काशन बोर्ड कब तक लगाये जायेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी हाँ। एन.एच. 146 एवं विदिशा-अहमदपुर मार्ग के जंक्शन पर आवश्यकतानुसार अनुसार केट आई एवं चेतावनी बोर्ड लगाये गये। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों पर हुए व्यय की जानकारी
[लोक निर्माण]
86. ( क्र. 3841 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर विदिशा में एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल द्वारा विदिशा बासौदा अशोकनगर मार्ग के शहर विदिशा के ईदगाह चौराहे से रामलीला चौराहा बेतवा नदी पुल तक विगत 3 वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य कराये? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 07.02.2020 पत्र क्रमांक 3774 के माध्यम से कार्यपालन यंत्री एम.पी.आर.डी.सी भोपाल को पत्र लिखकर उक्त मार्ग पर कराये गये कार्यों पर व्यय राशि की जानकारी चाही गई थी? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दुर्घटनाओं से बचाव हेतु सड़क के उक्त भाग पर आर.टी.ओ. आफिस विदिशा के सामने गति अवरोधक/केट आई. लगाये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त क्रम में कार्यवाही की गई नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में हाँ तो क्या उक्त संबंध में जानकारी प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों एवं जानकारी नहीं प्रदान किये जाने के लिये दोषी कौन?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) नगर विदिशा में, विदिशा-बसौदा-अशोकनगर मार्ग के शहर विदिशा के ईदगाह चौराहे से रामलीला चौराहा बेतवा नदी पुल तक विगत 03 वर्षों में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। (ख) जी हाँ, जी हाँ, लगाये गये हैं। (ग) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लेबड़-नयागाँव फोरलेन निर्माण की जानकारी
[लोक निर्माण]
87. ( क्र. 3849 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-नयागाँव फोरलेन सड़क निर्माण के पश्चात किन-किन सेफ्टी ऑडिट में कहाँ-कहाँ दुर्घटना की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक बताया गया? इन स्थलों पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए ऑडिटर एवं जाँच समिति ने क्या-क्या सुझाव दिए? इन पर प्रश्न दिनांक तक कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) नामली रेलवे ब्रिज विद्युत लाइट होने तथा मंदसौर आक्या ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के क्या कारण रहे? नामली ब्रिज पर किस कारण से प्रकाश व्यवस्था आवश्यक थी तथा आक्या रेलवे ब्रिज (मंदसौर) पर एग्रीमेंट अनुसार प्रकाश व्यवस्था क्यों आवश्यक नहीं थी? कारण बतायें। (ग) उक्त सड़क निर्माण के पश्चात कौन से कार्य एग्रीमेंट में नहीं होने के बाद भी सड़क निर्माता कम्पनी ने कहाँ-कहाँ किये? उक्त सड़क में एसे कितने स्थल हैं जहाँ एग्रीमेंट अनुसार अंडर ब्रिज बनना था किन्तु किन-किन कारणों से नहीं बना? जहाँ ब्रिज बनना था वहाँ नहीं बनने के बाद उस ब्रिज की उस लागत राशि का उपयोग जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित अन्य स्थल पर अंडर ब्रिज पर क्यों नहीं किया गया? (घ) उक्त सड़क पर एग्रीमेंट अनुसार किस-किस स्थल पर बड़े साइन बोर्ड (दिशा सूचक मय Km.) तथा ग्रामीण रोड बोर्ड लगाने थे? किस-किस स्थल पर लगाए गये? कितने साइन बोर्ड वर्तमान में पूर्णत: छतिग्रस्त हो गये हैं? छतिग्रस्त साइन बोर्ड को वर्षों से नहीं सुधारने के क्या कारण रहे? इन्हें कब तक सुधार दिया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लेबड़ नयागाँव 4 लेन मार्ग वस्तुतः दो मार्ग क्रमश: लेबड़ जावरा एवं जावरा नयागाँव मार्ग के रूप में विभाजित होकर अनुबंधित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) लेबड़-जावरा मार्ग के अनुबंध में नामली रेलवे ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान था। जावरा-नयागाँव मार्ग के अनुबंध में मंदसौर आक्या ब्रिज पर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। दोनों ही मार्गों के अनुबंध पृथक-पृथक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के प्रपत्र-अ अनुसार है। लेबड़-जावरा मार्ग अनुबंधानुसार 6 नग अंडर पासेस बनाने थे, जो कि बनाये गये, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) साइन बोर्ड सम्बंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। दुर्घटना होने से साइन बोर्ड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनका मरम्मत एवं सुधार कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। सुधार कार्य प्रक्रियारत है।
श्रमिकों से कराये गये कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 3859 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र दिमनी में विगत 5 वर्षों में मनरेगा योजना के तहत कितने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनसे कौन-कौन से कार्य कराये गये तथा मजदूरों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या मजदूर की कोई राशि भुगतान हेतु शेष है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : विधानसभा क्षेत्र दिमनी अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में विगत 05 वर्षों में 42609 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनसे शांतीधाम, खेलमैदान, वृक्षारोपण, राजीव गाँधी सेवाकेन्द्र, नाला निर्माण, खेत तालाब, तालाब निर्माण, गौ-शाला, सी.सी. रोड आंगनवाडी, केटल शेड, पी.एम.ए.वाई.जी. आवास शौचालय, सुदूर सम्पर्क सड़क एवं आदि कार्य कराये गये हैं। विगत 05 वर्षों में मजदूरों को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विगत 05 वर्षों में किसी भी मजदूर की मजदूरी की राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है।
नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड निर्माण हेतु प्रस्ताव
[खेल एवं युवा कल्याण]
89. ( क्र. 3875 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा केंद्र शासन से प्रदेश में नवीन सिंथेटिक ग्राउंड निर्माण को लेकर बजट की मांग की गयी है? यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड के लिए नाम विभाग द्वारा प्रस्तावित किये गये? (ख) क्या विभाग के पास मंदसौर के नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड को लेकर कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो क्या केंद्र को भेजे गये प्रस्ताव में मंदसौर का नाम भी शामिल है? क्या केंद्र शासन ने प्रस्तावित नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड की स्वीकृती प्राप्त हो गयी है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र क्रमांक/सी.एम/47 दि.10 जुलाई 2020 को नवीन बजट में उक्त नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड को शामिल करने का अनुरोध किया था यदि हाँ, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी क्या नवीन बजट में उक्त ग्राउंड को शामिल किया जाएगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार की खेलो इण्डिया अधोसंरचना योजनान्तर्गत कुल 10 शहरों में सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे, जिसमें से जबलपुर व उज्जैन शहर हेतु केन्द्रीय सहायता की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा शेष 8 स्थान विदिशा, सागर, मुरैना, रतलाम, शिवपुरी, होशंगाबाद, सतना, मंदसौर शहरों हेतु प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं, वर्तमान में प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित है। (ग) जी हाँ। प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, इस कारण वर्तमान में प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि अनुबंध के प्रावधान
[लोक निर्माण]
90. ( क्र. 3881 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु परफॉर्मेंस गारंटी के लिए क्या अवधि निर्धारित है? क्या उक्त अवधि में कोई संशोधन किया गया है तथा इसके लिए कितनी राशि रोकी जाती है? (ख) विभाग में परफॉर्मेंस गारंटी राशि को विमुक्त करने हेतु कौन अधिकृत है? नियम बतावें। (ग) विभाग के पास आज की स्थिति में परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में कितनी राशि जमा है? जबलपुर संभाग अन्तर्गत जिलावार, कार्यवार बतावें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) वर्णित स्थानों में विगत पाँच वर्षों में किन्हीं कार्यों की परफॉर्मेंस गारंटी राशि तय समयावधि से पूर्व ही विमुक्त की गयी है? यदि हाँ, तो उनकी जानकारी उपलब्ध करावें तथा परफॉर्मेंस गारंटी राशि को विमुक्त करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यवार मय दस्तावेजों के बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि अनुबंध के प्रावधान के तहत होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार अनुबंध के प्रावधानों के तहत राशि रोकी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कार्यपालन यंत्री जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का निर्माण
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
91. ( क्र. 3882 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण भोपाल में कराया गया है? यदि हाँ, तो इस पार्क का उद्देश्य क्या है? बायलॉज की प्रति देवें तथा लागत की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कितने युवक युवतियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? प्रशिक्षण हेतु दिए गये कार्यदेशों की प्रतियां पटल पर रखें। (ग) प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन किस प्रकार किया गया? मापदंड क्या थे? जिन-जिन संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया गया उनके नाम, पते तथा उन्हें दिए गये कार्य का विवरण देवें। (घ) प्रशिक्षण उपरांत कितने प्रशिक्षुओं को शासकीय रोजगार तथा कितनों को स्वरोजगार स्थापित कराया गया? ट्रेडवार संख्या उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) म.प्र. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 320.00 करोड है। ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक भाग ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी कुल निर्माण लागत राशि रूपये 29.32 करोड है। ग्लोबल स्किल्स पार्क के उद्देश्य एवं बायलॉज की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल में एक वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स "Advance Certificate in Precision Engineering" जुलाई 2019 से संचालित है। वर्षवार युवक/युवतियों को उक्त कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल के द्वारा प्रशिक्षण के लिये अन्य किसी संस्था को कार्यादेशों जारी नहीं किये गये हैं। (ग) उत्तांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) "Advance Certificate in Precision Engineering" ट्रेड में प्रशिक्षण के उपरांत 02 प्रशिक्षुओं को शासकीय रोजगार प्राप्त हुआ है एवं 32 प्रशिक्षणार्थियों को निजी प्रशिक्षण उद्योगों से रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार स्थापित करने संबंधी जानकारी निरंक है।
मनरेगा मद से स्वीकृत सामुदायिक विकास कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
92. ( क्र. 3892 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज की ग्राम पंचायत भौंरिया, पामाखेड़ी, अमीरगढ़, भगवंतपुर, पगरानी, चौड़ाखेड़ी तथा विकासखण्ड लटेरी की ग्राम पंचायत उनारसीकलां, सेमरामेघनाद, मड़ावता, झूकरजोगी, शहरखेड़ा, मूडरारतनसी, सावनखेड़ी में 1अप्रैल 2017 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा मद में कितने सामुदायिक विकास कार्य स्वीकृत किये गये? वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरों की राशि कितने वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में डाली गई है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया है तथा उक्त कार्यों का मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया-गया है? क्या सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या निर्माण कार्यों में अमानक स्तर के निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन कार्यों की जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? बतलावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यादव ट्रेडर्स सिरोंज, खाता संख्या 373401010033069 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो कितना भुगतान किया गया है एवं कितनी GST की राशि जमा की गई? बतलावें। यदि नहीं? तो कब-तक करवा दी जावेगी तथा GST जमा नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या एवं कब-तक कार्यवाही की जावेगी? बतावें। (ङ) क्या ग्राम पंचायत भौंरिया विकासखण्ड सिरोंज के सरपंच द्वारा उनके भाई पंचायत सचिव शिवराज यादव की पत्नी को वर्क कोड IF22012034469613 का कूप निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो सरपंच पर मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है? यदि, हाँ तो कब एवं क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं? तो कार्यवाही कब-तक की जावेगी? बतलावें तथा कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन दोषी हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विकासखण्ड सिरोंज की 06 ग्राम पंचायतों में 172 तथा विकासखंड लटेरी की 07 ग्राम पंचायतों में 171 कुल 343 सामुदायिक कार्य मनरेगा मद से स्वीकृत किये गये। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 1.1 से 1.4 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 2 अनुसार है। (घ) जी हाँ। यादव ट्रेडर्स को कुल भुगतान राशि रू 13.44 लाख किया गया। चूंकि जी.एस.टी. व्यापारी द्वारा व्यापार क्षेत्र हेतु लिया जाता है। अत: जी.एस.टी. की संपूर्ण राशि के भुगतान का दायित्व संबंधित फर्म का होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ङ) जी हाँ। सरपंच ग्राम पंचायत भौरिया के विरूद्ध म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के अंतर्गत प्रकरण क्र. 16 दिनांक 10.07.2020 को दर्ज किया। प्रचलित प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज के पत्र क्र. 2566/स्व.धा./निर्माण/2020 दिनांक 11.01.2021 के अंतर्गत संबंधित सरपंच के विरूद्ध वसूली योग्य राशि रूपये 144640/- जमा हेतु विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, विदिशा नोटिस क्र./धारा 40-89-92/2021/2163 विदिशा दिनांक 26.02.2021 को जारी किया गया।
सिटीपोर्शन मार्ग निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
93. ( क्र. 3893 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 648 दिनांक 30 दिसम्बर 2020 के उत्तर अनुसार लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ अंतर्गत नगर नरसिंहगढ़ के भोपाल बायपास से छत्री चौराहा, बाराद्वारी होते हुये ब्यावरा बायपास तक (सिटीपोर्शन नरसिंहगढ़) सी.सी.करण पोल शिफ्टिंग एवं डिवाइडर सहित सड़क निर्माण कार्य का परीक्षणाधीन प्राक्कलन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त वर्णित सिटीपोर्शन मार्ग की वर्तमान अवस्था एवं निरंतर बाधित आवागमन समस्या के स्थाई निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.12.2020 माननीय विभागीय मंत्री जी एवं पत्र दिनांक 21.01.2021 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सिटीपोर्शन मार्ग की स्वीकृति हेतु विशेष आग्रह किया गया था? यदि हाँ, तो क्या शासन बजट सत्र 2021 में उक्त मार्ग निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। बजट वर्ष 2021-22 के अपरीक्षित मद में प्रस्तावित किया गया है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार, बजट में अंकित होने के उपरांत ही कार्यवाही संभव होगी।
कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी न करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
94. ( क्र. 3894 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत मनरेगा मद से किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन से कार्य किस कारण से प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण होकर उनके कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) जारी नहीं किए गए हैं? कार्य की स्वीकृति दिनांक/उपयंत्री का नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा उक्त वर्णित कार्यों से संबंधित उपयंत्रियों अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में कार्य पूर्ण न कराकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (सी.सी.) नहीं करने के लिए उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या बतावें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ अंतर्गत लगभग 5-6 वर्ष पूर्व स्वीकृत कार्यों के प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो सके, जिससें ग्रामीण विकास बाधित हुआ है? यदि हाँ, तो क्या शासन संबंधित उपयंत्रियों एवं सक्षम अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ में मनरेगा मद से कुल 2047 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है जिनमें 674 सामुदायिक तथा 1373 हितग्राही मूलक कार्य हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजना मांग आधारित होने तथा जाबकार्डधारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग किये जाने एवं सामग्री मद में राशि के सतत् प्रवाह पर कार्यों का पूर्ण होना निर्भर होने के कारण संबंधित उपयंत्री अथवा समक्ष अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) फरवरी 2014 में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कोटरा का कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण हैं। उक्त निर्माण कार्य का अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण पूर्व एजेंसी से वसूली की कार्यवाही रहा है। इस कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी परिवर्तित की गयी है तथा अपूर्ण कार्य को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के कारण संबंधित उपयंत्री व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 3897 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोगावा विकासखंड की ग्राम पंचायत देवलगाँव और ग्राम पंचायत बड़गाँव में वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक 14वां एवं 15वां वित्त और अन्य किसी योजना से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, तो उसकी वर्षवार योजनावार विवरण देवें और इस राशि व्यय किन-किन कार्यों के लिए किया गया? कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य की वर्तमान स्थिति सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार 14वां वित्त और पंच परमेश्वर की राशि का 10% किन-किन कार्य में उपयोग किया गया, उन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार इन पंचायतों में क्या कोई जाँच हुई है? यदि हुई है तो जाँच प्रतिवेदन का विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार पंचायतों में कोई हाट बाजार लगता है? यदि लगता है तो उससे कोई आय होती है? यदि हाँ, तो उस आय को किस खाते में जमा किया जाता है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' के पृष्ठ क्रमांक 23 एवं ''ब'' के पृष्ठ क्रमांक 33 अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) ग्राम पंचायत देवलगाँव में हाट बाजार लगता है जिससे आय होती है वह ग्राम पंचायत के एकल खाता क्रमांक 992710210000055 बैंक ऑफ इंडिया शाखा नागझिरी में जमा की जाती है।
अपूर्ण व अप्रारम्भ कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 3898 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान स्थिति में खरगोन जिले की किन-किन पंचायतों में 15वां वित्त 14वां वित्त और अन्य किसी योजना से स्वीकृत कार्य अप्रारंभ तथा अपूर्ण है। कार्यवार विवरण देवे तथा इन्हें चालू व पूर्ण कराने के लिए विभाग द्वारा किए गए पत्राचारों का विवरण देवें। (ख) खरगोन जिले की किन-किन पंचायतों में अप्रारंभ कार्यों में कब-कब कितनी कितनी राशि निकाली गई? कार्यवार, पंचायतवार, तथा दिनांकवार सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
हार्टिकल्चर हब निर्माण हेतु आवंटित भूमि की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
97. ( क्र. 3902 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या न्यायालय कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 533/रीडर-1/ 2014 धार, दिनांक 30.06.2014 के अनुसार तहसील सरदारपुर के ग्राम फुलगाँवडी में हार्टिकल्चर हब निर्माण हेतु शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 1037/1 पैकि रकबा 9.000 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1051/1 पैकि रकबा 9.000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 02, कुल रकबा 18.000 हेक्टेयर अर्थात 44 एकड़ भूमि म.प्र. शासन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, तर्फे उप संचालक, उद्यान जिला धार को आवंटित की गई थी? (ख) क्या कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला धार द्वारा पत्र क्रमांक/उद्यान/तक./2014-15/1191 धार, दिनांक 02.07.2014 के अनुसार आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल को प्रस्ताव सहित पत्र लिखकर तहसील सरदारपुर के ग्राम फुलगाँवडी में हार्टिकल्चर हब की स्वीकृति की मांग की गई थी। (ग) अगर हाँ तो हार्टिकल्चर हब हेतु भूमि आवंटित होने के पश्चात स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई? (घ) अगर हार्टिकल्चर हब की स्वीकृति हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 09.05.2014 तक जिला धार से भूमि का आवंटन आदेश प्राप्त न होने के कारण हार्टिकल्चर हब स्वीकृत नहीं हो सका।
कर्ज माफी योजनांतर्गत कानूनी प्रक्रिया का पालन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
98. ( क्र. 3903 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना किस दिनांक से लागू हुई? क्या इसकी घोषणा विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन कर हुई या यह नियमों के विपरीत लागू की गई? इस घोषणा के तहत किस-किस कर्ज लेने वाले वर्ग के कितने-कितने किसानों का ऋण माफ किया गया तथा किस वर्ग के कितने किसानों का ऋण माफ करना शेष है। (ख) कर्ज माफी योजना के तहत उक्त सारी जानकारी क्या शासन को उपलब्ध है? यदि हाँ तो इस संदर्भ अन्य किस प्रकार की योजना कौन-कौन सी जानकारी एकत्रित करना शेष है उसके बारे में बतावें तथा इस हेतु किये गये प्रयास का विवरण देवें। (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं.297 दिनांक 28.12.2020 के खण्ड (ख) तथा (घ) का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि कृषि बजट में राशि के प्रावधान में अंतिम निर्णय क्या वित्त विभाग द्वारा लिया जाता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा वित विभाग की भेजी गयी अनुशंसा जो बजट में शामिल करना थी, उसकी प्रति देवें। (घ) सरकार कर्ज माफी योजना के उत्तर से बचना क्यों चाहती है? क्या यह कर्ज माफी योजना को निरस्त कर जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उनसे पुनः राशि वसूल करना चाहती है? यदि नहीं, तो क्या चाहती है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आदिवासियों में खेल-गतिविधियों को बढ़ावा देना
[खेल एवं युवा कल्याण]
99. ( क्र. 3905 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों सहित अन्य आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ख) वर्तमान में 89 आदिवासी विकासखंडों में कितने खेल परिसर किसके द्वारा संचालित हैं। प्रश्न दिनांक तक 89 आदिवासी विकासखंडों में कितने शासकीय एवं निजी खेल परिसर स्थापित किए गए? उक्त परिसरों में किन-किन खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन परिसरों में वर्तमान में कितने प्रशिक्षु अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं? कितने अन्य वर्ग से? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ग) किन आदिवासी विकासखंडों एवं आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में कितने शासकीय एवं निजी खेल परिसर किनके द्वारा खोले जाने के संबंध में कितने प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित ब्यौरा दें। (घ) क्या आदिवासियों में खेलकूद को बढ़ावा देने को दृष्टिगत रखते हुए मनावर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय खेल परिसर खोले जाने के संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार कराए जाने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद विभाग द्वारा संचालित गतिविधियां एवं योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) वर्तमान में 89 आदिवासी विकासखंड में संचालित/स्थापित शासकीय खेल परिसर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है, 89 आदिवासी विकासखंडों में कोई निजी खेल परिसर स्थापित नहीं है। जानकारी परिशिष्ट 'ब' में ही समाहित है। (ग) वर्ष 2020-21 में शासकीय अथवा निजी खेल परिसर स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। विभागीय नीति अनुसार जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड स्तर पर विभागीय खेल परिसर निर्माण हेतु न्यूनतम 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात ही स्टेडियम/खेल परिसर निर्माण हेतु कार्यवाही जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं, जिला प्रशासन द्वारा विभाग को स्टेडियम नीति अनुसार भूमि आवंटित नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टोल राशि का पुनर्मूल्यांकन
[लोक निर्माण]
100. ( क्र. 3911 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 596 दिनांक 30.12.2020 के खण्ड ''ग'' से स्पष्ट है कि फिजिबिलीटी रिपोर्ट तथा मेमोरेन्डम आफ इम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन एवं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स से वास्तविक आंकड़ों में कई गुना अन्तर है क्या इसका पुनर्मूल्याकंन किया जावेगा। (ख) उल्लेखित रेट आफ रिटर्न्स में यह कही भी स्पष्ट नहीं होता कि लागत राशी दोनों टोल पर मात्र 03 से 04 साल में वसूल हो जायगी। इससे स्पष्ट है कि यातायात गणना तथा भविष्य में यातायात का अनुमान गलत तरीके से किया गया ताकि कन्सेशनायर को नियमों के विपरित लाभ प्राप्त हो। (ग) क्या विभाग टोल रोड के प्रारम्भ होने से दिसम्बर 2020 तक वसूली गई टोल राशि का तुलनात्मक चार्ट फिजिबिलीटी रिपोर्ट के आधार पर ही बना कर देगा ताकि जनता एवं राज्य धन की गैर कानूनी लूट को रोका जा सके? (घ) क्या विभाग दोनों टोल रोड पर दिसम्बर 2020 तक संग्रहीत की गई टोल राशि तथा यातायात कि वास्तविक संख्या को अपनी वित्तीय व्यवहार्यता के आंकलन के अनुकूल मानता है? क्या विभाग अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दोनों टोल पर वर्तमान यातायात के आधार पर टोल अवधि का पुनर्मूल्यांकन करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। (ख) यातायात की गणना तथा भविष्य के यातायात के आंकलन का अनुमान कर रेट ऑफ रिटर्न्स के आधार पर कंसेशन अवधि तय कर निविदा आमंत्रण की जाती है। इस अनुमान तथा वास्तविक यातायात में घट-बढ़ होने से इंकार नहीं किया जा सकता। निविदा के पूर्व सभी निविदाकार मार्ग का गहन अध्ययन कर अपनी-अपनी वित्तीय निविदा प्रस्तुत करते हैं तथा शासन द्वारा अधिक प्रीमियम अथवा कम ग्रांट की निविदा स्वीकृत की जाती है। अतः नियमों के विपरीत कन्सेशनायर को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। फिजिबिलीटी रिपोर्ट केवल परियोजना तैयार करने के लिए होती है, उसके उपरांत टोल की तुलना फिजिबिलीटी रिपोर्ट से करने का कोई प्रावधान नहीं है। कई बार कन्सेशनायर को फिजिबिलीटी रिपोर्ट के अनुमान से अधिक टोल प्राप्त होता है तथा कई परियोजनाओं में अनुमान से कम टोल प्राप्त होता है। अतः जनता एवं राज्य धन की गैर कानूनी लूट का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। अनुबंधानुसार लेबड़-जावरा मार्ग टारगेट दिनांक को टारगेट ट्रेफिक का आंकलन कर तदानुसार अनुबंधित अवधि को कम/ज्यादा करने का प्रावधान है। जावरा-नयागाँव मार्ग के अनुबंध में इस तरह का प्रावधान नहीं है।
ब्रिज एवं सड़क निर्माण की जानकारी
[लोक निर्माण]
101. ( क्र. 3913 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा नगर में रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज के साथ ही नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य स्थानों पर भी ब्रिज निर्माण के साथ–साथ मुख्य सड़कें भी बनाई जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र जावरा अंतर्गत वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन कार्यों को स्वीकृति दी जाकर उनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने लंबित होकर अप्रारम्भ हैं? वर्षवार कारण सहित बताएं। (ग) उल्लेखित वर्षों में शासन/विभाग द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितना-कितना बजट कब-कब स्वीकृत किया? प्राप्त बजट से कब-कब, क्या कार्य किये गये? कार्यवार, वर्षवार जानकारी दें। (घ) बताएं कि अनेक कार्य या तो अप्रारम्भ हैं अथवा प्रारम्भ होकर बंद पड़े हैं तो उक्त कार्यों को समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु लागत राशि, बजट की स्वीकृति व राशि का भुगतान कब तक किया जा सकेगा ताकि निर्माणों की निरंतरता बनी रहे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विभाग के सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण भुगतान की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत मार्गों व पुलों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
102. ( क्र. 3914 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा ग्रामीण आवागमन हेतु रतलाम जिले में अनेक ग्रामों को जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत मार्गों व पुलों का निर्माण किया है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त वर्षों में वर्षवार किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कितने-कितने कार्य किये गये? इन कार्यों पर कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने किन कारणों से लंबित हैं। बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत निर्मित किन-किन मार्गों के 5 वर्ष तक रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) किये जाने का प्रावधान रखा? वर्षवार जानकारी दें तथा बताएं कि 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि के माध्यम से किस-किस प्रकार का मेन्टेनेन्स किया गया? किये गये कार्य के मार्गवार व्यय सहित जानकारी दें। क्या इनका भौतिक सत्यापन किया गया है? (घ) 5 वर्ष तक किये जाने वाले रख-रखाव की मेन्टेनेन्स राशि से वर्षों पूर्व आगामी समय में किन-किन मार्गों का मेन्टेनेन्स प्रस्तावित किया गया? जानकारी दें। साथ ही आगामी प्रस्तावित नवीन मार्गों की स्वीकृति की जानकारी दें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-2015 से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार स्वीकृत राशि, व्यय राशि, पूर्ण, अपूर्ण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सभी कार्यों का निर्माण पश्चात् 5 वर्षों तक रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) किये जाने का प्रावधान है। प्रावधानों के अनुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष, घास एवं झाड़ियों को काटना, रेनकटस में सुधार, शोल्डर का संधारण, विट्मिनस सरफेस के पोट होल्स एवं क्रेक भरना, सड़क किनारे नालियों का संधारण, पुल-पुलियों का संधारण, रोड फर्नीचर का संधारण, पुलियों में रेलिंग एवं दीवाल की पुताई करना, 0.2 कि.मी. एवं कि.मी. स्टोन का संधारण एवं सी.सी. पेवमेंट में ज्वाईन्ट संधारण तथा गार्ड स्टोन का संधारण शामिल है। प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन पश्चात ही किये गये रख-रखाव कार्यों का भुगतान किया जाता है। कार्यों पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) 5 वर्ष तक किये जाने वाले रख-रखाव की मेन्टेनेन्स राशि से वर्षा पूर्व आगामी समय में जिन कार्यों का ररख-रखाव किया जाना है की, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। आगामी प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति भारत सरकार से अभी प्राप्त नहीं है।
कार्यालय भवन एवं प्रयोगशालाओं की स्वीकृति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
103. ( क्र. 3917 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01/10/2018 के पश्चात प्रदेश के सभी जिलों में परियोजना संचालक आत्मा कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ, तो सागर संभाग अंतर्गत जिलावार स्वीकृत राशि तथा भवन निर्माण की स्थिति सहित बतावें कि किन-किन जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुये है? निर्मित निर्माणाधीन के जिलों के नाम पृथक से दिये जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन जिलों में उप संचालक अथवा परियोजना संचालक आत्मा कार्यालयों के लिये पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं थे? उनके नाम बताये जावे। (ग) क्या उक्त भवन हेतु निवाड़ी जिले का नाम भी प्रस्तावित किया गया था? यदि हाँ, तो स्वीकृति न मिलने का कारण बताया जावे और यदि नहीं, तो निवाड़ी जिलें को प्रस्तावित क्यों नहीं किया जा सका? साथ ही प्रश्न दिनांक की स्थिति में निवाड़ी जिले के लिये यह भवन स्वीकृत हो सका है अथवा नहीं। (घ) निवाड़ी जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवनों की स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि सहित निर्माण की स्थिति की जानकारी देते हुये बतावें कि इन प्रयोगशाला के संचालन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जा सकेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार के अन्तर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक दिनांक 10-05-2018 के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक बी-1-1/ 2014/14-2, भोपाल दिनांक 21 मई 2018 से प्रदेश के सभी जिलों में (निवाड़ी जिला छोड़कर) परियोजना संचालक, आत्मा कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सागर संभाग अन्तर्गत जिलावार स्वीकृत राशि, भवन निर्माण की स्थिति, निर्माण प्रारम्भ नहीं होने सहित निर्मित निर्माणाधीन चाहा गया विवरण निर्माणी संस्था मार्कफेड से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दिनांक 01-10-2018 के पश्चात निवाड़ी जिले में उप संचालक अथवा परियोजना संचालक आत्मा कार्यालय के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं था। (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक दिनांक 10-05-2018 को निवाड़ी जिला अस्तित्व में न होने से परियोजना संचालक, आत्मा जिला कार्यालय के भवन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जिले को प्रस्तावित किए जाने एवं भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) निवाड़ी जिले के विकासखण्ड निवाड़ी व पृथ्वीपुर में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवनों की स्वीकृति दिनांक 16.5.2016 एवं स्वीकृत कुल राशि रू. 80, 10, 468.00 है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सम्बंधित प्रयोगशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विकासखण्ड मुख्यालयों पर प्रारंभ होने वाली नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु आवश्यक अमले की स्वीकृति होने के पश्चात ही पदस्थापना सम्भव हो सकेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
रासायनिक उर्वरक एवं बीज कीटनाशक का गुण नियंत्रण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
104. ( क्र. 3923 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिला अन्तर्गत रासायनिक उर्वरक एवं बीज कीटनाशक के गुण नियंत्रण हेतु वर्ष 2019-20 में रबी एवं खरीफ फसलों के नमूने लिए गए? यदि हाँ, तो कितने नमूने अमानक पाए गए? क्या उन विक्रेताओं एवं संस्थाओं पर कार्यवाही होगी? (ख) क्या की गई कार्यवाही को पुनः बहाल कर दिया गया? यदि हाँ, तो कितने लाइसेन्स बहाल किये गए? (ग) जिन किसानों को अमानक आदान सामग्री प्रदाय की गई उनके क्षतिपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, उर्वरक एवं बीज कीटनाशक के गुण नियंत्रण हेतु वर्ष 2019-20 में रबी एवं खरीफ में उर्वरक के 16, बीज के 51 एवं कीटनाशक का 1 नमूना अमानक पाया गया। विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की गई है। (ख) जी हाँ, नियमानुसार कार्यवाही के बाद पुन: 16 लाइसेन्स बहाल किये गये हैं। (ग) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कर्मचारी एवं अधिकारियों की गृह जिले में पदस्थापना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
105. ( क्र. 3935 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला छतरपुर अंतर्गत जिला व विकासखंड स्तर पर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थ हैं? मूलपद एवं नाम की सूची उपलब्ध करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदस्थापना 3 वर्ष से अधिक हो गई है? क्या 3 वर्ष से अधिक पदस्थ कर्मचारी एवं अधिकारियों का स्थानांतरण किया जावेगा? हाँ या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त विभाग में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदस्थापना गृह जिला में की जा सकती है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत उल्लेख करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों का गृह जिला कौन सा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 03 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण संबंधी नीति निर्धारित नहीं है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता अनुरूप स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। (ग) जी हाँ। मिशन का कार्य ग्रामों से संबंधित है, कर्मियों का उनके गृह जिले के स्थानीय भाषा का ज्ञान होने कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदस्थापना गृह जिला में की जा सकती है। इस संबंध में पृथक से कोई नियम नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब के कॉलम नम्बर 5 अनुसार।
लोक निर्माण की दुकानों एवं भूमि पर कब्जा
[लोक निर्माण]
106. ( क्र. 3936 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में किस-किस तहसील हल्का, नजूल विभाग एवं आबादी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के नाम दुकान, भवन एवं भूमि कहाँ-कहाँ पर दर्ज थी? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त विभाग की किन-किन दुकानों, भवनों एवं भूमि तहसील न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक विचाराधीन है एवं आदेश जारी कर दिए गए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त न्यायालयों द्वारा आदेश जारी किए गए हैं? क्या सभी आदेश उक्त न्यायालय द्वारा लोक निर्माण विभाग के पक्ष में किए गए हैं? हाँ या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि नहीं, तो उक्त विभाग द्वारा क्या सक्षम न्यायालय में अपील की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (ड.) उक्त विभाग की किस-किस दुकानें, भवनों एवं भूमि पर कब्जा है? उक्त विभाग की किन-किन दुकानों, भवनों एवं भूमि पर कौन-कौन व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए हैं? सूची उपलब्ध कराएं।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार। (ड.) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाना
[लोक निर्माण]
107. ( क्र. 3940 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल स्थिति सिंधी कॉलोनी चौराहे से बैरसिया रोड की तरफ मुड़ने वाला रोड पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का है? यदि हाँ, तो उक्त सिंधी कॉलोनी चौराहे से पी.एन.टी. कॉलोनी के सामने तक के रोड की चौड़ाई कितनी है? क्या उक्त रोड पर अतिक्रमण है? (ख) क्या उक्त रोड को सिंधी कॉलोनी की तरफ दुकानदारों ने करीब 20 फीट रोड के दोनों तरफ अपने निजी इस्तेमाल के लिए झाड़ियां तथा फेंसिंग करके अतिक्रमण कर रखा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) सिंधी कॉलानी चौराहा भोपाल के व्यस्ततम चौराहों में से एक है एवं हमेशा ट्रेफिक का दवाब ज्यादा होने के कारण ट्राफिक अव्यवस्थित हो जाता है? (घ) उक्त रोड पर बायीं ओर स्थित सिंधी कॉलोनी तरफ अतिक्रमण कब से है एवं इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है? क्या उक्त अतिक्रमण को खाली कराया जायेगा और दोषी पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। सिंधी कॉलोनी से पी.एन.टी. कॉलोनी के सामने तक रोड की औसत चौड़ाई 16 से 18 मीटर है। उक्त रोड पर स्थायी स्वरूप का अतिक्रमण नहीं है। (ख) जी नहीं, उक्त रोड पर सिंधी कॉलोनी की तरफ दुकानदारों द्वारा रोड के दोनों तरफ झाडियां तथा फेन्सिंग करके अतिक्रमण नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 5:30 बजे से ट्रेफिक का दबाव अधिक रहता है। (घ) उक्त रोड पर बायीं ओर स्थित सिंधी कॉलोनी तरफ लोक निर्माण विभाग की सड़क पर स्थायी स्वरूप का अतिक्रमण नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की रोडों का रख-रखाव
[लोक निर्माण]
108. ( क्र. 3941 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के अंदर पी.डब्ल्यू.डी. की कितने रोड हैं क्या उन सभी रोडों पर विभाग का बोर्ड संबंधित अधिकारी के नाम, मोबाईल नंबर सहित लगे हुये हैं? (ख) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या बोर्ड न लगने के कारण सड़कों के रख-रखाव के लिए निर्माण ऐजेन्सियां एक दूसरे पर टाल मटोल करती रहती है? (ग) शहर के अंदर पी.डब्ल्यू.डी. के कौन-कौन से रोड कहाँ से कहाँ तक खराब है? खराब रोड विभाग द्वारा कब तक सही करा दिए जायेंगे? बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
रोजगार सहायकों का नियमितीकरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 3946 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों को नियमित करने की शासन की मंशा को स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) के कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों अथवा कर्मचारी संगठन द्वारा पत्राचार या मांग के द्वारा शासन से अनुरोध किया गया? संबंधित मांग पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या रोजगार सहायकों को शासन निकट भविष्य में नियमित करेगा? हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मनरेगा अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में जारी परिपत्र अनुसार उन्हें नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ, उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार।
सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 3953 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत मेहगाँव सी.एम.हेल्प लाईन क्रमांक 9907112 सी.एम. ऑनलाइन समाधान श्री केशव सिंह निवासी सीताराम की लावन जनपद पंचायत मेहगाँव शौचालय निर्माण की राशि हितग्राही को न देकर जिस फर्जी बचत खाते में भेजी गई उसका बचत खाता क्रमांक, बैंक का नाम, हितग्राही का नाम, पता बतावें तथा जनपद पंचायत मेहगाँव की ग्राम पंचायतों में विगत 2 वर्षों में फर्जी राशि किन हितग्राहियों को भेजी गई? उनके नाम व पता और बैंक का खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम की प्रमाणित प्रति बतावें। (ख) उक्त शौचालय निर्माण की राशि का फर्जी भुगतान करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारी का नाम, पद जनपद पंचायत मेहगाँव में पदस्थी दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत रहे पूर्ण जानकारी देवें। (ग) श्री केशव सिंह शिकायतकर्ता द्वारा संतुष्टिपूर्वक शिकायत बंद कराने पर शासन नियमानुसार शासन के खाते में राशि का भुगतान किया गया तो उसका एफ.टी.ओ. क्रमांक राशि और दिनांक की प्रमाणित प्रति देवें। (घ) यदि नहीं, तो मुख्यमंत्री ऑनलाइन समाधान दिनांक 02.02.2021 मान. मुख्यमंत्री महोदय को गलत जानकारी दी गई? (ड.) यदि हाँ, तो फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारी एवं मुख्यमंत्री महोदय को असत्य जानकारी देने वाले अधिकारियों पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जनपद पंचायत मेहगाँव अंतर्गत सी.एम. हेल्पलाईन क्र. 9907112 सी.एम. ऑनलाइन समाधान श्री केशव सिह निवासी सीताराम की लावन जनपद पंचायत मेहगाँव के शौचालय निर्माण की राशि हितग्राही के खाते में न देकर अन्य जिस खाते में राशि जारी की गई है, उसका बैंक खाता क्र. 202731030055322 आई.एफ.एस.सी. कोड सी.बी.आई.एन.जीरो.आर. 20002 एवं बैंक का नाम सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक मेहगाँव एवं हितग्राही का नाम सुखराम शर्मा पोस्ट मानिकपुर तहसील साहपुरा गिंगरखी मेहगाँव भीमसर (कच्छ जिला) 477557 म.प्र. इंडिया दर्ज है। इसके अतिरिक्त कोई प्रकरण विगत दो वर्षों में फर्जी राशि भुगतान संबंधी प्रकाश में नहीं आने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) तत्समय शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि जनपद पंचायत की लॉगिन से ई.पी.ओ. जारी किये जाने के समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मेहगाँव में श्री अतुल प्रकाश सक्सेना दिनांक 17.09.2015 से 07.06.2019 तक पद पर रहे। दिनांक 05.10.2019 से दिनांक 15.06.2020 तक सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड के पद पर पदस्थ रहे एवं दिनांक 16.06.2020 से वर्तमान में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मेहगाँव के पद पर पदस्थ हैं। (ग) जी हाँ, एस.बी.एम. का स्वच्छ एमपी पोर्टल बंद होने के कारण हितग्राही श्री केशव सिंह के बैंक खाता क्र. 31745861804 आई.एफ.एस.सी. कोड एस.बी.आई.एन.0030094 में दिनांक 30.01.2021 को दोषी तत्कालीन प्रभारी सचिव विजय सिह (ग्रा.रो.सहा.) द्वारा 12000/- रू. राशि जमा कराई गई है। श्री केशव सिंह के बैंक खाते में जमा राशि की रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। (ड.) जी नहीं। हितग्राही को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को गलत खाते में फ्रीज करने में दोषी सचिव विजय सिंह (ग्रा.रो.सहा.) की दिनांक 18.01.2021 को संविदा सेवा समाप्त की गई है। मॉनिटरिंग अधिकारी श्री लोकेन्द्र साहू, ब्लाक समन्वयक, जनपद पंचायत मेहगाँव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) की भी संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है तथा वर्तमान सचिव श्री सुजान सिंह को भी निलंबित किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्य की कार्ययोजना
[लोक निर्माण]
111. ( क्र. 3975 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता की बरगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत क्षेत्रीयजनों की मांग अनुसार जनहित में कुल 20 सड़कों का निर्माण कार्य का प्रस्ताव बनाकर माननीय मंत्री महोदय एवं लोक निर्माण विभाग प्रमुख को दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) क्या उक्त के संबंध में विभागीय मंत्री जी द्वारा जावक क्र. 1829 दिनांक 29.12.2020 से विभागीय प्रमुख सचिव को भेजा गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्य की कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई कार्य योजना की जानकारी दी जावे। यदि नहीं, तो प्रस्तावित सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग क्या नीति बना रहा है एवं प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत होगा? निर्माण प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जावेगी बताया जावे। (घ) विधान सभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित हुआ है तथा कितनी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों निर्माण पूर्ण हुआ तथा कितनी सड़कें निर्माणाधीन है एवं कितनी सड़कों का कार्य रोका गया है? जिन सड़कों का निर्माण कार्य बंद है उनके बंद होने के कारण सहित जानकारी दी जावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। शासन के पत्र दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मुख्य अभियंता जबलपुर से प्रतिवेदन/प्रस्ताव मांगे गये हैं। (ग) वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं, प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित होने से किसी प्रकार की नीति लागू नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रस्तावित कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार तथा प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्य एवं समस्त विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
दुर्घटनाओं की रोकथाम
[लोक निर्माण]
112. ( क्र. 3990 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन-जावरा बी.ओ.टी. मार्ग जो एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित है कि डी.पी.आर. में मार्ग में पड़ने वाले चौराहा/तिराहों को दुर्घटना रोकने हेतु विकसित करने के प्रावधान होने के बावजूद भी विकसित क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण दें। (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में नागदा-जावरा रोड खाचरौद तिराहा मोहता पेट्रोल पंप के पास, नागदा बैरछा रोड चौराहा, गोल्डन केमिकल के सामने नागदा बायपास रोड प्रारंभ होता है। उक्त तिराहे, ग्राम फर्नाखेड़ी, ग्राम मीण चौराहा, बरखेड़ा जावरा तिराहा, जूना नागदा चौराहा, नागदा महिदपुर रोड चौराहा व घिनौदा व फर्नाखेडी जहां अति घुमावदार रोड है, जहां आये दिन दुर्घनाएं होकर जनहानि होती? इस मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण दें। कब तक तिराहे/चौराहे विकसित कर घुमावदार रोड को सीधा किया जायेगा? (ग) 01 जनवरी 2018 से 11 फरवरी, 2021 तक इस मार्ग पर उन्हैल, नागदा मण्डी, बिरलाग्राम, खाचरौद थाना क्षेत्रों में कितनी दुर्घटनायें दर्ज की गई? इसमें कितने व्यक्तियों की जनहानि हुई? कितने लोग घायल हुए? दुर्घटनावार, दिनांकवार सम्पूर्ण विवरण दें। (घ) उज्जैन-जावरा मार्ग के फोर लेन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) उज्जैन-जावरा बी.ओ.टी. मार्ग पर पड़ने वाले तिराहों/चौराहों को अनुबंधानुसार विकसित किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। पी.टी.आर.आई. द्वारा चिन्हित/चयनित ब्लैक स्पॉट के परिशोधन (सुधार) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पुलिस अधीक्षक जिला-उज्जैन से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) वर्तमान में इस तरह की कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है।
विद्यार्थियों हेतु संचालित प्रशिक्षण केन्द्र
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
113. ( क्र. 3991 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी 2018 से 8 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नागदा-खाचरौद में कितने सेंटर संचालित हैं? प्रत्येक का नाम सहित विवरण दें। (ख) उपरोक्त समयावधि में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत नागदा-खाचरौद में कौन-कौन से कोर्स कराये जाते हैं? वर्तमान में कौन से कोर्स किस सेंटर के माध्यम से संचालित हैं? (ग) उपरोक्त समयावधि में उपरोक्त सभी योजना अंतर्गत शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु उपलब्ध कराई जाती है? प्रत्येक छात्र संख्यावार, योजनावार पृथक-पृथक संपूर्ण विवरण दें। (घ) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त सभी योजना अंतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन विद्यार्थियों को कोर्स कराये गये तथा उनको कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? विद्यार्थी का नाम, कोर्स का नाम, राशि, कार्यविधि, ट्रेनिंग वाली संस्था के नाम सहित संपूर्ण विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंडी शुल्क की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
114. ( क्र. 4003 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय कृषि कानूनों पर मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रं. 1118/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मंडी समिति कटनी, इंदौर के किन-किन दाल मिलों एवं इन्हीं मंडियों के अन्य व्यापारियों द्वारा कौन-कौन सी जिंस कितनी मात्रा, कितनी कीमत की क्रय की और कितना मंडी शुल्क एवं नि:शुल्क देय था? कितना दिया, कितना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में (क) की ही मंडि़यों प्रदेश के बाहर से किराना जैसे हल्दी, जीरा, मिर्च एवं अन्य जिंस पर मंडी शुल्क देय है? वह कितनी-कितनी मात्रा में आई और उस पर कितना मंडी शुल्क जमा हुआ? कितना शेष है? (ग) प्रदेश में ऐसी कितनी मंडि़यों में कितनी फर्म प्रश्न दिनांक तक हैं, जिनके ऊपर मंडी शुल्क बकाया है और उन्हें किसी न्यायालय से स्थगन भी नहीं मिला और उनके बकाया रहते नवीनीकरण भी कर दिया गया? ऐसी फर्मों के नाम मंडीवार बताएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर उन फर्मों एवं उन मंडी सचिवों के विरूद्ध शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? (ड.) प्रदेश में केन्द्रीय कानून लागू होने के बाद एवं मंडी शुल्क पचास पैसा निर्धारित किए जाने से प्रतिमाह जो मंडि़यों को आय हो रही है उसके अनुपात में वेतन पर कितना-कितना व्यय मंडी को हो रहा है? इतनी कम आय से कर्मचारियों का वेतन कैसे भुगतान करेंगे। वेतन भुगतान के लिये क्या नीति बनाई है? यदि नहीं, बनाई तो कब बनाएगें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसान ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
115. ( क्र. 4044 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 329 दिनांक 21.09.2020 के संदर्भ में बतावें कि ऋण माफी योजना की विस्तृत समीक्षा तथा समग्र रूप से विचार कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष से अवगत करावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 329 दिनांक 21.09.2020 के खण्ड (घ) में स्पष्ट उत्तर दिलावें कि क्या शासन पूर्व कमलनाथ सरकार की घोषणा से मुकर सकता है तथा क्या शेष किसानों का कर्ज माफ करने से इंकार कर सकता है? (ग) बतावें कि कर्ज माफी की योजना में शेष किसानों की संख्या क्या है तथा उनका ऋण माफ करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी? क्या शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में इस हेतु 2 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया था? क्या यह पर्याप्त है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर पर्याप्त नहीं है तो बतावें कि अपर्याप्त राशि का प्रावधान क्यों किया गया? क्या यह सरकार किसान विरोधी है? क्या यह सरकार शेष किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहती है? (ड.) क्या पूर्व कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना को यह सरकार निरस्त कर जिन किसानों का ऋण माफ हुआ है उनसे पुन: वसूली की योजना बना रही है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
राजगढ़ जिले में नवीन उद्योगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
116. ( क्र. 4055 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में मेसर्स अल्पाईन पॉवर सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने नवीन उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग को कोई आवेदन दिया? विभाग में कोई पंजीकरण कराया हाँ तो जानकारी दें। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने श्रमिकों को कितने मानव दिवस रोजगार मिला? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं व श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है? तो क्या इसमें कोई अनियमितता हुई? यदि हाँ, तो क्या? क्या शासन इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? हाँ तो क्या एवं कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी निरंक।
विधानसभा क्षेत्र गोटेगाँव में सड़कों का निर्माण
[लोक निर्माण]
117. ( क्र. 4062 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में विगत 5 वर्षों में कितने-कितने पत्र व अन्य माध्यमों से प्राप्त पत्रों पर विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? सड़कवार जानकारी दें। (ख) उक्त क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण्ा विभाग अन्तर्गत कितनी सड़कों के प्रस्ताव प्रस्तुत हैं? कितने लंबित हैं और क्यों? कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सड़कवार एवं स्थानवार कार्य निर्माण प्रस्तावित प्रस्तावों की जानकारी एवं लंबित प्रस्तावों के साथ-साथ बताएं कि कितनी सड़कों के निर्माण कार्य किए जाने हैं और उनके प्रस्ताव क्या तैयार कर स्वीकृति हेतु लंबित हैं? यदि हाँ, तो सड़कवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या 15 मार्च 2021 तक सड़कों के स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे? अगर नहीं तो क्यों? फिर प्रदेश के अन्य जिलों व अन्य विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृति क्यों दी अथवा दी जा रही है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
118. ( क्र. 4064 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के तिरला जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित निम्नांकित निस्तार तालाबों 1. चिकटियापानी वाला नाला ग्राम पंचायत सादड़ीयाकुआ 2. सवदीयानाला ग्राम पंचायत सादरियाकुआ 3. धवदियावाला नाला ग्राम कुंडी ग्राम पंचायत खिड़कीयाकला 4. दो महुड़ी वाला नाला ग्राम पंचायत छोटा उमरिया 5. दो नाला ग्राम कुण्डिया ग्राम पंचायत बदलीपुरा 6. फीपर वाला नाला ग्राम पंचायत बदलीपुराकला 7. रोजड़ी खोदरी घोड़ाबाव ग्रा.प. चाकल्या 8. रापीया कुंडनाला ग्राम पंचायत खंडनबुजुर्ग 9. मोटीबाबा नाला ग्राम कुंडी ग्रा.प. खिड़कियाकला 10. ईमलीवाला नाला चाकरियापुरा ग्रा.प. खंडबुजुर्ग 11. पालावाला नाला कोकलझीरी ग्राम पंचायत सियारी 12. बदलावाला नाला ग्राम ढुंडीबरदी ग्राम पंचायत आडबी 13. कुम्हार तलाई नाला ग्राम घोड़ाबाव ग्राम पंचायत चाकल्या 14. अम्बावाला नाला सुरजपुरा ग्राम पंचायत सेमलीपुरा निर्माण कार्यों पर कुक्षी विधानसभा के ग्राम बड़दा, अमलाल, छाछकुआ, सिलकुआ, कलमी, धरमराय, कबड़ा, पलासी, नरझली, ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2019-20 में मजदूरी कार्य किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो उनके द्वारा किए गये कार्यों में उन्हें भुगतान की गई मजदूरी की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि मजदूरी भुगतान नहीं की गई है तो, अभी तक उन मजदूरों को मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? कब तक कर दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा योजना में कुक्षी विधानसभा के मजदूरों द्वारा तिरला जनपद पंचायत के कार्य किए जाने के उपरांत भी उन्हें उनकी मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में कार्यों में लगे मजदूरों को भुगतान की गई मजदूरी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मजदूरी का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 4073 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मजदूरी की राशि के भुगतान के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) शहडोल जिले में प्रश्नाधीन योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गये हैं तथा मजदूरी का पूरा-पूरा भुगतान कर दिया गया है? कितने ऐसे प्रकरण हैं जिसमें मजदूरी का भुगतान होना शेष है? (ग) प्रश्नाधीन योजना के हितग्राहियों को शासन की मंशानुसार मजदूरी की राशि का समय पर भुगतान हो, इस हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है? विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) अनुसार है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है तथा शेष जानकारी नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट R 6.9 पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र (ब) अनुसार है।
मण्डियों की आय में गिरावट
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
120. ( क्र. 4082 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की मण्डियों के कौन-कौन से टैक्सों में कितनी-कितनी राशि की कटौती की गई है, जिससे मण्डियों की आय में कितनी राशि की गिरावट आई है और इसकी प्रतिपूर्ति के लिये मण्डी बोर्ड द्वारा कितनी राशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव शासन को भेजा है? क्या उक्त राशि शासन ने स्वीकृत कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मण्डियों के टैक्स की राशि की कटौती किन-किन कारणों से कब से की गई है? (ग) क्या प्रदेश की 2559 मण्डियों में आउटसोर्स से सिक्यूरिटी एवं वर्कर्स की आपूर्ति के लिये माह दिसम्बर 2020 में टेण्डर जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो कितनी राशि का टेण्डर जारी किया गया था और किस फर्म का टेण्डर, कितनी-कितनी अवधि के लिये किन-किन शर्तों पर स्वीकृत किया गया है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सीमेंट उद्योग से वसूली कर नवीन मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
121. ( क्र. 4083 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले में मनावर में अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट उद्योग संचालित है? क्या इस उद्योग से सीमेंट से भरे भारी वाहन मनावर से धरमपुरी, धामनोद, महेश्वर, बड़वाह, आदि मार्गों से बड़ी संख्या में निकलते हैं, जिससे सभी मार्ग खराब होकर जर्जर हालत में हैं तथा जिसके कारण आवागमन में भारी असुविधा होती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग के जो मार्ग इस उद्योग के भारी वाहनों, ओवर लोड से खराब हो गये अथवा हो रहे है, उन्हें पुन: बनाने के लिए सीमेंट उद्योग से वसूली कर मार्ग बनाया जायेगा? साथ ही उद्योग के भारी वाहन/ओवर लोड वाहन पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। विभाग से इस संबंध में कोई अनुबंध नहीं और न ही कोई नियम है। भारी वाहन/ओवर लोड पर नियमानुसार जाँच एवं कार्यवाही राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वत्वों का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
122. ( क्र. 4086 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्व. श्री हिमाचल सिंह चौहान, सेवानिवृत्त कृषि विकास अधिकारी मुरैना को दिनांक 31.07.2005 को उनके सेवानिवृत्त होने के दौरान उनके जी.पी.एफ. पेन्शन, ग्रेज्युटी तथा वेतन भत्तों का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र. 506/2001 में दिनांक 16.12.2010 को वित्तीय आरोप से दोषमुक्त करने का निर्णय दिया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रकरण में ही दोषमुक्त श्री मित्रपालसिंह कुशवाह, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना को उनके सभी लंबित स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया जबकि श्री हिमाचल सिंह चौहान के वारिसों को भुगतान नहीं किया गया? (ग) श्री हिमाचल सिंह चौहान की दिनांक 08.09.2015 को मृत्यु के पश्चात एवं उनके पश्चात उनकी पत्नी की दिनांक 02.05.2018 को हुई। मृत्यु उपरांत उनके पुत्र श्री नरेन्द्र सिहं चौहान द्वारा कब-कब विभागाध्यक्ष, प्रमुख सचिव कृषि एवं तत्कालीन माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विभाग को उनके स्व. पिता के स्वत्वों के भुगतान हेतु आवेदन पत्र दिए गए एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मंत्री, सहकारिता, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य विभाग की हैसियत से वर्ष 2019 एवं 2020 में माननीय मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विभाग तथा प्रमुख सचिव कृषि विभाग को पत्र लिखकर स्व. श्री हिमाचल सिंह चौहान के स्वत्वों का भुगतान उनके पुत्र को करने हेतु पत्र लिखे गए थे? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई एवं उनके स्वत्वों का भुगतान प्रश्न दिनांक तक नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) श्री हिमाचल सिंह चौहान, कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे जिन्हें संचालयीन आदेश क्रमांक ए-5-ए/40-83/पार्ट-2/3909 दिनांक 13/11/2002 द्वारा कृषि विकास अधिकारी के पद से पदच्युत किया गया है। श्री हिमाचल सिंह चौहान द्वारा शासकीय धन राशि रूपये 98931.10 पैसे का सिहोर जिले के कृषकों से गन्ना बीज क्रय में की गई अनियमितताओं के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा दायर प्रकरण क्रमांक 06/2001 में विशेष न्यायालय मुरैना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2001 में भ्रष्टाचार अधिनियम 1947 की धारा (1) (2) के अंतर्गत 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड दिया गया था, इसके अतिरिक्त श्री चौहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 468 के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। श्री चौहान द्वारा विशेष न्यायालय मुरैना के निर्णय दिनांक 12.09.2001 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर क्रिमिनल अपील क्रमांक/सी.आर/506/2001 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2010 को अपील याचिका मान्य की जाकर विशेष न्यायालय मुरैना के निर्णय दिनांक 12.09.2001 में दी गई कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा को अपास्त कर समस्त आरोपों से मुक्त किया गया। (ख) जी हाँ, पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) स्व. श्री हिमाचल सिंह चौहान की दिनांक 08.09.2015 को मृत्यु के पश्चात एवं उनकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 02.05.18 को हुई उसके उपरांत उनके पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-1-बी/23/ 2014/14-1 दिनांक 23.12.16 के विरूद्ध संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल को आवेदन पत्र दिनांक 08.10.18 को सेवानिवृत्त उपरांत स्वत्वों का निराकरण कर भुगतान दिलाने बावत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय भोपाल को आवेदन पत्र दिनांक 01.10.18 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में की गई कार्यवाही की पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी हाँ, प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 4087 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत विजपुर में पंचायत समन्वयक अधिकारी तथा ग्रामीण विस्तार अधिकारी ने अपात्र व्यक्तियों (संपन्न) को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कराये हैं एवं पात्र (निर्धन) आवासहीन व्यक्तियों को अपात्र बताकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित कराया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रश्नांश में क्या ग्राम पंचायत विजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए जाने में अनियमितता बरते जाने की जाँच कराकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की नवीन सूची में फर्जी नाम दर्ज कराकर सचिव एवं सरपंच ने सूची प्रमाणित की है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई जाकर फर्जी सूची प्रमाणित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना की नवीन सूची के नाम से काई भी सूची नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध निजी कंपनियों को जैव उत्पादों के आदेश दिये जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
124. ( क्र. 4091 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 में क्या उप संचालक कृषि रीवा सहित कई जिलों के उप संचालकों द्वारा जैव उत्पादों के सप्लाई के आर्डर बिजनेस एग्रो प्राईवेट कोपरेटिव कंपनी को मार्कफ्रेड से रेट अप्रुवल और एम.पी. एग्रो से जारी दिशा निर्देशों को दर किनार करते हुये दिये गये है? (ख) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि के आर्डर किस-किस जिले द्वारा दिये गये है? (ग) क्या इस चालू वित्तीय वर्ष में मार्कफ्रेड ने किसानों को दी जाने वाली किसी भी आदान, कृषि कीटनाशक एवं जैव उत्पाद की दरों का उत्पादन नहीं किया है, इसके बावजूद करोडों रूपये के सप्लाई के आर्डर निजी कंपनियों को दिये गये हैं? यदि हाँ, तो इस नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिये कौन-कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रीवा एवं सतना जिले में एग्रीकल्चर बिजनेस कोपरेटिव लिमिटेड भोपाल को जैव उत्पादों के प्रदाय आदेश जारी किये गये थे। जिन्हें क्रमश: उप संचालक कृषि, रीवा के कार्यालयीन आदेश क्र.2061, दिनांक 16/10/2020 एवं उप संचालक कृषि, जिला सतना के आदेश क्र. 3476, दिनांक 16/10/2020 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का भंडारण नहीं कराया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता। (ग) उप संचालक कृषि रीवा तथा उप संचालक कृषि, सतना द्वारा प्रदाय आदेश जारी किये गये थे तथा प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदाय आदेश निरस्त किये जाने से किसी भी प्रकार की सामग्री का भंडारण नहीं कराया गया है। कमिश्नर, रीवा द्वारा उप संचालक कृषि, रीवा तथा उप संचालक कृषि, सतना को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये।
निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
125. ( क्र. 4094 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने और कार्यक्रमों को घर-घर पहुंचाने के संबंध में किन-किन ग्रामीण योजनाओं की ग्रेडिंग की गई थी? (ख) उक्त योजनाओं की ग्रेडिंग अंकों के आधार पर की गई थी? यदि हाँ, तो इस ग्रेडिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा एवं अंतिम स्थान पर कौन सा जिला रहा? (ग) अंतिम स्थान पर आने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं एवं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने के लिये उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले में 181 सी.एम. हेल्पलाईन से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? क्या उन शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में कराया गया? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है एवं संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वॉटर शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर एवं सी.एम. हेल्पलाईन की ग्रेडिंग की गई। (ख) जी हाँ। 31 जनवरी 2021 की स्थिति में जारी ग्रेडिंग में प्रथम स्थान जिला भोपाल एवं अंतिम स्थान पर भिण्ड रहा है। (ग) लक्ष्य निर्धारण वार्षिक होने से वर्षान्त के पूर्व में जबावदेही तय करना एवं कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में जिला भिण्ड में कुल 4605 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3030 समय-सीमा में निराकृत किया गया। शेष शिकायतें मांग व बजट आधारित एवं जाँच कार्यवाही प्रचलित होने से प्रगतिरत हैं। अत: जिम्मेदारी तय करना एवं कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
फसल बीमा योजना का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
126. ( क्र. 4125 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किसानों को केन्द्रीय फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु क्या-क्या मापदण्ड हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले की कौन-कौन सी तहसीलें, कौन-कौन सी फसलों के नुकसान पर बीमा योजना का लाभ दिये जाने हेतु अधिसूचित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि तहसील लिधौरा, जतारा, पलेरा के खरीफ की फसल में मूंगफली एवं रबी की फसल में अलसी की फसल का नुकसान होने पर ही किसान फसल बीमा दिये जाने का प्रावधान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि जब इन तहसीलों में अलसी की खेती नहीं होती है और अन्य फसलें होती है, तो अलसी की फसल के लिये यह क्यों अधिसूचित हैं? क्या फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा असली के साथ अन्य फसलों के नुकसान का बीमा दिये जाने हेतु संशोधन किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम में पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, बाजरा, सोयाबीन एवं तुअर, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो-कुटकी, तिल एवं कपास तथा जिला स्तर पर मूंग एवं उड़द तथा रबी मौसम में पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं, सिंचित, गेहूं असिंचित, चना एवं राई सरसों, तहसील स्तर पर अलसी एवं जिला स्तर पर मसूर फसल अधिसूचित की जाती है। योजना के प्रावधान अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेकटेयर, तहसील स्तर पर 500 हेक्टेयर एवं जिला स्तर पर 500 हेक्टेयर न्यूनतम रकबा वाली फसलों को अधिसूचना में सम्मिलित किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु किसानों का फसल बीमा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत दावा भुगतान प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विस्तृत मापदंड योजना की मार्गदर्शी निर्देशिका जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में टीकमगढ़ जिले की पटवारी स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर अधिसूचित फसलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) तहसील लिधौरा, जतारा एवं पलेरा में खरीफ 2020 मौसम में मूंगफली अधिसूचित की गई है एवं रबी 2020-21 मौसम में अलसी की बोनी का रकबा 500 हेक्टेयर से कम होने से अधिसूचित नहीं की गई। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार पूर्व वर्ष के रकबे के आधार पर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त से प्राप्त पटवारी स्तर, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची को राजपत्र में जारी किया जाता है।
जमीन अधिग्रहण के पश्चात मुआवजा दिया जाना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
127. ( क्र. 4297 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के धरमपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धामनोद के पास नवीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से कस्बों एवं ग्रामों की कितनी-कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है एवं की जा रही है एवं कितने रहवासी एवं कृषक प्रभावित होंगे? इनकी बसाहट के लिये शासन की क्या योजना है? (ग) क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के वर्षों से काबिज रहवासियों एवं किसानों को मुआवजा एवं खेती व मकान की जमीन दिये बिना ही जबरिया बेदखली की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या सभी काबिजों को कलेक्टर गाइड-लाइन के अनुसार जमीन का मुआवजा अथवा जमीन के बदले जमीन दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव ) : (क) जी हाँ, प्रथम चरण में ग्राम जेतापुर, पलास्या-पार्ट (आंशिक) एवं लोधीपुरा-पार्ट (आंशिक) की कुल 208.320 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र जेतापुर-पलास्या विकसित किया जा रहा है। (ख) 1. एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर को औद्योगिकीकरण के लिये निम्नानुसार शासकीय भूमि हस्तांतरित की गई है:-
ग्राम का नाम |
शासकीय भूमि (हेक्टेयर में) |
जेतापुर |
81.972 |
पलास्या |
204.785 |
लोधीपुरा |
24.761 |
बासवी |
68.315 |
बलवारी |
79.154 |
सिरसोदिया (लालबाग) |
51.833 |
2. इसके अतिरिक्त नवीन औद्योगिक क्षेत्र जेतापुर-पलास्या से राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 तक पहुच मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम लोधीपुरा के 20 व्यक्तियों की 3.575 हेक्टेयर भूमि के लिये मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से क्रय नीति के अंतर्गत दिनांक 24/10/2020 को आपसी सहमती से भूमि क्रय किये जाने बाबत आदेश जारी किया है। उक्त क्रय आदेश अनुसार 20 व्यक्तियों की निर्धारित राशि 2, 68, 70, 000/- में से एम.पी.आई.डी.सी. ने वर्तमान तक 13 कृषकों को राशि रूपये 1, 52, 68, 000/- का भुगतान कर भूमि की रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है। शेष कृषकों को राशि भुगतान कर रजिस्ट्री करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 3. कलेक्टर धार की जानकारी अनुसार शासकीय भूमि पर कुछ अनाधिकृत रूप से काबिज रहवासियों की व्यवस्थित बसाहट हेतु हस्तांतरित शासकीय भूमि में से ही रकबा 2.642 हेक्टेयर को आबादी घोषित कराई जाकर आवास हेतु पट्टे वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) कलेक्टर धार की जानकारी अनुसार वर्तमान तक किसी भी कृषक एवं रहवासी को बिना मुआवजा दिये पर जबरिया बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज कतिपय रहवासियों की व्यवस्थित बसाहट हेतु हस्तांतरित शासकीय भूमि में से ही रकबा 2.642 हेक्टेयर को आबादी घोषित करवाई जाकर आवास हेतु पटटे वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त भूमि ग्राम पलासिया स्थित सर्वे क्रमांक 1/1/1/2 रकबा 2.642 हेक्टेयर भूमि को न्यायालय कलेक्टर जिला धार के प्रकरण क्रमांक 0188/2021-21/अ-19 (3) व RCMS क्रमांक 011/2020-21/अ-59 पारित आदेश दिनांक10/12/2020 द्वारा आबादी (बसाहट) घोषित की गई है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
जय किसान
फसल ऋण माफी
एवं फसल बीमा
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
1. ( क्र. 133 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी सिंगरौली जिलों के तहसीलवार कितने किसानों के आवेदन पत्र लिये गये थे, कितने किसानों को योजना का लाभ दिया जाकर कितने रूपये का ऋण माफ किया गया है, कितने किसानों की ऋण माफी किस कारण से शेष है? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऋण माफी हेतु शेष किसानों के ऋण कब तक माफ कर दिये जायेंगे? (ग) सीधी जिले में तहसीलवार फसल बीमा के योजना के तहत विगत तीन वर्षों में कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषकों को कृषि उपकरण/खाद बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
2. ( क्र. 134 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाते है? शासन द्वारा इन उपकरणों पर कितना अनुदान दिया जाता है? किसान को कितनी राशि देनी पड़ती है। विवरण सहित जानकारी उपलबध कराई जाये। (ख) सीधी जिले के विकासखण्ड सिहावल अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में कितने किसानों को कौन-कौन से उपकरण प्रदाय किये गये है? उपकरणों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध कराये साथ ही कहां-कहां प्रशिक्षण/उपकरण वितरण केन्द्र लगाये गये? कौन-कौन से जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में बुलाया गया जानकारी प्रदाय की जाये?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विभाग द्वारा कृषकों को निम्न कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है:- हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्र, ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, कंबाईन हार्वेस्टर, स्वचलित कृषि यंत्र, शक्तिचलित कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण, पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट उपकरण, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिस्टम, विद्युत एवं डीजल पंप, पाईप लाईन एवं रेन गन। उपरोक्त कृषि यंत्र एवं उपकरण विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित किये जाते हैं जिनकी लागत अलग-अलग होती है। लागत में से अनुदान उपरांत शेष राशि कृषक को देनी पड़ती है। कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर दिये जाने वाले अनुदान का जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) सीधी सिंगरौली जिले में विधानसभा सिहावल अंतर्गत विगत तीन वर्षों में किसानों को प्रदाय किये गये उपकरणों का जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों का वितरण विकासखण्ड कार्यालयों के माध्यम से तथा अन्य कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है अत: पृथक से प्रशिक्षण/उपकरण वितरण कैम्प नहीं लगाये गये हैं।
किसान फसल ऋण माफी योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
3. ( क्र. 294 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? (ख) ऋण माफी वाले किसानों की संख्या बताएं। (ग) कितने किसानों का ऋण शेष है व कितने किसानों के प्रकरण लंबित हैं? (घ) क्या आगामी समय में शेष किसानों के ऋण माफ करने हेतु शासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं यदि हाँ, तो क्या?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संचालित योजनाओं का लक्ष्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
4. ( क्र. 369 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक रायसेन जिले में किस योजना में कितना लक्ष्य निर्धारित था? किस योजना में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई तथा क्यों कारण बतायें? इसके लिये कौन जवाबदार है? (ख) उक्त योजनाओं में कितने-कितने व्यक्तियों को लाभांवित किया गया योजनावार संख्या बतायें? (ग) वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक रायसेन जिले में किस योजना में कितनी राशि प्राप्त हुई उक्त राशि किन-किन घटकों में व्यय की गई? योजनावार लंबित भुगतान की जानकारी दें? भुगतान लंबित क्यों रहा? कब तक लंबित भुगतान का निराकरण किया जावेगा? (घ) उक्त अवधि में रायसेन में किस-किस योजना में कितनी राशि व्यय नहीं हुई तथा क्यों? इसके लिये कौन जवाबदार है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की वित्तीय मदद
[लोक निर्माण]
5. ( क्र. 370 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) की वित्तीय मदद से 6वॉं एवं 7 चरण में लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी सड़के कितनी लागत की कब-कब स्वीकृत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उक्त स्वीकृत सड़कों में से किन-किन सड़कों की निर्माण एजेंसी तय हो गई है? किन-किन सड़कों के टेण्डर कब आमंत्रित किये शेष सड़कों की क्या स्थिति है? (ग) उक्त स्वीकृत सड़कों का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) उक्त स्वीकृत सड़कों में से किन-किन सड़कों को योजना से किसके आदेश से क्यों पृथक किया गया? सड़कवार कारण बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एजेंसी तय सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। टेंडर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार, शेष सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार दर्शित सड़कों को छोड़कर शेष सड़कों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। (ग) एजेंसी तय सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के अतिरिक्त शेष सड़कों पर एजेंसी निर्धारित न होने व अन्य कारणों से कार्य प्रारंभ की निश्चित अवधि बताई जाना संभव नहीं। (घ) स्वीकृत मार्गों में से 41 मार्गों के व्यवहार्य नहीं होने के कारण परियोजना से पृथक किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद संक्षेपिका प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
ओलावृष्टि से फसल क्षति की फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
6. ( क्र. 590 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में स्थित केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल भोमा पटवारी हल्का नंबर 52 के चार ग्राम थांवरी, भाटा, रडहाई, टेकररांजी के 264 कृषकों को वर्ष 2018 में हुई ओलावृष्टि से फसल हानि होने पर फसल बीमा की राशि प्रदाय कर दी गई है? यदि नहीं, तो फसल बीमा की राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? फसल बीमा राशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है बतावे? (ख) क्या फसल बीमा की राशि प्रदाय करने हेतु शासन/विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? अथवा छूटे हुए कृषकों को भुगतान किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है? यदि नहीं, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। सिवनी जिले में स्थित केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल पटवारी हल्का नंबर 52 के चार ग्राम थांवरी, भाटा, रडहाई, टेकररांजी के कृषकों को वर्ष 2018 में हुई ओलावृष्टि से फसल हानि होने पर फसल बीमा की राशि प्रदाय नहीं की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। फसल बीमा की राशि प्रदाय करने हेतु शासन/विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 802 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी के अंतर्गत सड़क पुल-पुलिया स्वीकृत करने के संबंध में क्या-क्या निर्देश है? पूर्ण विवरण दें। (ख) रायसेन जिले में उक्त योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई? (ग) उक्त योजना के अंतर्गत रायसेन जिले में प्राधिकरण अन्तर्गत इकाइयों में विगत 05 वर्षों में मान. सांसदगण एवं मान. विधायकगण के पत्र कब-कब प्राप्त हुये हैं? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रायसेन जिले में विकासखण्ड गैरतगंज के अंतर्गत एक मार्ग गैरतगंज-गोपालपुर रोड से चांदौनीगढ़ी वर्ष 2018-19 में स्वीकृत हुआ था जिसका कार्य दिनांक 03.05.2019 को पूर्ण कर दिया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
खेल परिसर एवं अन्य सुविधायें
[खेल एवं युवा कल्याण]
8. ( क्र. 803 ) श्री रामपाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ पर खेल परिसर, मिनी स्टेडियम, ग्रामीण खेल परिसर, खेल मैदान निर्माण करवाये गये है तथा कहाँ-कहाँ पर प्रस्तावित है? (ख) रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर विभाग को भूमि प्राप्त हो गई है तथा कहाँ-कहाँ विभाग द्वारा भूमि आवंटन की मांग कब-कब की गई? वर्तमान में उक्त प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है? (ग) वर्ष 2017-18 से फरवरी 2021 तक विभाग द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों/विद्यालयों को क्या खेल सामग्री, उपकरण कब-कब दिये तथा इस हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश है? उनकी प्रति दें। (घ) वर्ष 2017-18 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में कितनी राशि शासन से कब-कब प्राप्त हुई तथा उक्त राशि किन-किन कार्यों/मदों में व्यय की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिला मुख्यालय पर जिला खेल परिसर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में जिले में कोई अन्य खेल परिसर प्रस्तावित नहीं है। (ख) रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज (गडोईपुरा), सिलवानी (जमुनिया पुरा) तथा बाड़ी (बरेली शासकीय स्नातक महाविद्यालय बरेली) में भूमि उपलब्ध है। औबेदुल्लागंज विकासखण्ड तहसील गौहरगंज में ग्राम सराकिया हेतु पत्र क्र. 88, दिनांक 25.06.2019, पत्र क्र. 326, दिनांक 07.01.2020, पत्र क्र. 329, दिनांक 20.01.2020 एवं पत्र क्र. 64, दिनांक 17.08.2020 द्वारा कलेक्टर रायसेन को लिखा गया था तथा विकासखण्ड गैरतगंज (ग्राम समरिया कला) में आवंटित भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण पत्र क्र. 316, दिनांक 12.02.2021 द्वारा उपयुक्त भूमि की मांग कलेक्टर, जिला- रायसेन से की गई है। औबेदुल्लागंज एवं गैरतगंज में भूमि का आवंटन का प्रकरण प्रचलन में है। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति की कार्यवाही के तहत प्रकरण लंबित है। (ग) ग्राम पंचायत/विद्यालय में खेल सामग्री/उपकरण दिये जाने के विभाग के कोई निर्देश नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सड़कों के संबंध में जानकारी
[लोक निर्माण]
9. ( क्र. 1121 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 191 अलीराजपुर में वर्तमान में लो.नि.वि. की सड़कों की स्थिति क्या है? विशेषकर क्षेत्र के सभी ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए कितनी सड़के वर्तमान में बनी हुई है और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी सड़के पक्की और कितनी कच्ची हैं? विकासखण्ड सोण्डवा, अलीराजपुर एवं कट्ठीवाड़ा में कितने ग्राम व फलिये सड़कविहीन है। सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार पक्की सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए प्रति वर्ष कितना बजट आवंटित किया जाता है? वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक में प्राप्त आवंटन की विस्तृत जानकारी देवें। (घ) वर्ष में 12 महीने कितनी सड़कें आवागमन के लायक रहती है और बारिश में कितनी सड़कों पर आवागमन बंद हो जाता है। आवागमन बंद होने के क्या कारण है? (ड.) क्या इस वित्तीय वर्ष में सुदुर, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न गांवों और फलियों में निवासरत ग्रामीण आबादी के लिए पक्की सड़के बनाने के लिए कार्य योजना, प्रस्ताव और बजट की मांग संबंधित विभाग द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और कार्य योजना, प्रस्ताव और बजट की मांग नहीं किये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। म.प्र. सड़क विकास निगम की कुल 05 सड़क पक्की है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित समस्त सड़कें बारहमासी है। सम्पूर्ण वर्ष आवागमन हेतु उपलब्ध रहती है किन्तु अत्यधिक वर्षा से जलमग्नीय पुलों पर यातायात बाधित होता है। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मुक्तिधाम, स्टॉप डेम, सी.सी. रोड, तालाब, पुलिया एवं खेल स्टेडियम निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 1349 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2013-14 से कितने-कितने और कहां-कहां मुक्तिधाम, स्टॉप डेम, सी.सी. रोड, तालाब, पुलिया एवं खेल स्टेडियम निर्माण किये गये। निर्माण किये गये कार्यों की कुल लागत राशि कितनी-कितनी है? (ख) अलीराजपुर जिले में प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों को किस-किस निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य किये गये? (ग) पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलीराजपुर जिले में प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण किये गये है और कितने कार्य लंबित है? लंबित होने का क्या कारण है, जिन जवाबदेही कार्य एजेंसी एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य लंबित हुए है, क्या उनके उपर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो, कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उतरांश 'क' के परिशिष्ट अनुसार कार्यों की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व कृषि विभाग है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कार्यों के लंबित रहने का कारण एवं संबंधितों पर की गई कार्यवाही की जानकारी उतरांश 'क' के परिशिष्ट अनुसार है।
नरवर एवं करैरा शिवपुरी की जनपद पंचायतों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 1485 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यह प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 30.12.2020 द्वारा विधानसभा क्षेत्र की जनपद करैरा एवं नरवर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पूर्ण एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी गई? लेकिन प्रश्न दिनांक तक जानकारी क्यों नहीं दी गई? (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक करैरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस मद/योजना से पूर्ण कराये गये और कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण है? पंचायतवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण कार्यों की कितनी-कितनी राशि की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई तथा किस-किस उपयंत्री द्वारा कितनी-कितनी राशि का मूल्यांकन किया गया? पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार ऐसे कितने पूर्ण तथा अपूर्ण निर्माण कार्य है जिनका प्रश्न दिनांक तक उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया तथा मूल्यांकन नहीं करने वाले उपयंत्रियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं, प्रश्नांकित पत्र जिला पंचायत शिवपुरी को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) समस्त पूर्ण/प्रगतिरत कार्यों का मूल्यांकन किया गया है, किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्री के द्वारा न करने की कोई भी शिकायत कार्यालय जिला पंचायत शिवपुरी को प्राप्त नहीं हुई है इसलिये उपयंत्रियों पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
किसानों की कर्ज माफ़ी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
12. ( क्र. 1716 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने के लिए जय किसान ऋण माफी योजना शुरू की थी? (ख) छतरपुर जिला अन्तर्गत कितने किसानों को कर्ज माफी हेतु चिन्हित किया गया कितनी राशि माफ करनी थी। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों की कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया? कितने किसानों की कितनी राशि उक्त निर्णय के अनुक्रम में माफ की जानी शेष है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुक्रम में शेष किसानों की राशि कब तक माफ कर दी जावेगी।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि यंत्रों का प्रदाय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
13. ( क्र.
1762 ) श्री
कुँवरजी
कोठार : क्या
राज्य मंत्री, उद्यानिकी
तथा खाद्य
प्रसंस्करण
महोदय यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) राजगढ़
जिले के
अंतर्गत
उद्यानिकी
विभाग द्वारा
कृषकों को
कृषि यंत्रों
को ऑनलाईन
आवेदन किये
जाने हेतु
वर्ष 2019-20
से प्रश्न
दिनांक तक
कितनी बार
ऑनलाईन साईट
खोली गयी? वर्षवार
आवेदन करने की
अवधि से अवगत
करावें। (ख) क्या
प्रश्नांश (क) में
दर्शित अवधि
में प्राप्त
आवेदनों के
विरुद्ध
स्वीकृत
पात्र
हितग्राहियों
को कृषि यंत्र
एवं अन्य
सामग्री
प्रदाय कर दी
गयी है? यदि हाँ, तो सारंगपुर
विधानसभा
क्षेत्र के
कितने
हितग्राहियों
को क्या-क्या
सामग्री
प्रदान की गयी
है? वर्षवार, ग्रामवार, हितग्राहीवार, यंत्रवार
जानकारी से
अवगत करावें। (ग) क्या
प्रश्नांश (ख) में
दर्शित
कृषकों को
प्राप्त होने
वाली अनुदान
राशि उनके
खातों में जमा
करा दी गयी है? यदि
हाँ, तो
वर्षवार, ग्रामवार, हितग्राहीवार
अनुदान राशि
की जानकारी से
अवगत करावें।
राज्य
मंत्री, उद्यानिकी
तथा खाद्य
प्रसंस्करण (
श्री भारत सिंह
कुशवाह ) : (क) राजगढ़
जिले के
अंतर्गत
कृषकों हेतु
कृषि यंत्रों
के ऑनलाईन
आवेदन किये
जाने हेतु मध्यप्रदेश
राज्य कृषि
उद्योग विकास
निगम लिमिटेड
भोपाल द्वारा
दिनांक 22.08.2019 से 26.09.2019 तक एवं
दिनांक 06.02.2020 को
पोर्टल खोला
गया। (ख) जी
नहीं। शेष का
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) प्रश्नांश
''ख'' के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
ही उपस्थित
नहीं होता।
कृषि यंत्रों का प्रदाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
14. ( क्र. 1763 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषकों को कृषि यंत्रों को ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बार ऑनलाईन साईट खोली गयी? वर्षवार आवेदन करने की अवधि से अवगत करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित अवधि में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध क्या स्वीकृत पात्र हितग्राहियों को कृषि यंत्र एवं अन्य सामग्री प्रदाय कर दी गई है? यदि हाँ, तो सारंगपुर विकासखण्ड के कितने हितग्राहियों को क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई है? वर्षवार, यंत्रवार संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार कृषकों को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि उनके खातों में जमा करा दी गई है? यदि हाँ, तो वर्षवार, जमा कराई गई अनुदान राशि की जानकारी से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषकों को कृषि यंत्रों/उपकणों के लिये ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक ऑनलाईन साईट 24 बार खोली गई है। ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संचालनालय द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों को सीधे रूप से कृषि यंत्र/ उपकरण प्रदाय नहीं किये जाते है। बल्कि पात्र कृषकों को योजानांतर्गत कृषि यंत्र/उपकरण के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राजगढ जिले के सारंगपुर विकासखण्ड के पात्र हितग्राहियों द्वारा क्रय किये यंत्र/उपकरणों की वर्षवार यंत्रवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत कृषक को यंत्र की संपूर्ण राशि जमा कर स्वयं के खातें में अनुदान राशि प्राप्त करने अथवा केवल कृषक अंश जमा करके यंत्र/उपरकण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है। ऐसे में अनुदान की राशि निर्माता के खाते में जमा किये जाने का प्रावधान है। वर्षवार कृषकों के खातों में जमा कराई गई अनुदान राशि एवं निर्माताओं के खाते में जमा कराई गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
व्यापारियों को नीलामी से आवंटित दुकानें
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
15. ( क्र. 2008 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले की नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों को दुकानें नीलामी कर आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कुल कितनी दुकाने आवंटित की गई है? क्या इन दुकानों के समय-सीमा में एग्रीमेन्ट हुये है? यदि नहीं, तो कितने शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित शेष एग्रीमेन्ट जिनकी समय-सीमा निकल गई इसके संबंध में मंडी प्रशासन ने क्या कार्यवाही की बतावें? (ग) क्या जिन दुकानों के एग्रीमेन्ट हुये है उनका समय-सीमा में व्यापारियों द्वारा निर्माण किया है? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (घ) क्या सम्पूर्ण व्यापारियों को दुकाने मिल गई है? यदि नहीं, तो शेष व्यापारियों को दुकाने कब तक मिल जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विदिशा जिले की कृषि उपज मंडी समिति विदिशा के नवीन मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा भूखंड नीलामी में भाग न लिये जाने के कारण भूखंड आवंटित नहीं हुये हैं। कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा के नवीन मंडी प्रांगण में व्यापारियों को 177 भूखंड आवंटित किये गये जिसमें 03 व्यापारियों के भूखंड निरस्त किये गये। वर्तमान में 174 भूखंड आवंटित हैं उक्त भूखंडों में 172 एग्रीमेंट (अनुबंध) हो चुके हैं 02 भूखंडों के अनुबंध होना शेष हैं। कृषि उपज मंडी समिति सिरोंज, गुलाबगंज, लटेरी, कुरवाई एवं शमशाबाद में नवीन मंडी प्रांगण न होने से जानकारी निरंक है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा में 02 भूखंडों के एग्रीमेंट (अनुबंध) हेतु पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज जमा हैं। शेष मंडियों के अनुबंध के कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। (ग) कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा के जिन भूखंडों के एग्रीमेंट (अनुबंध) हुये है उनमें से 166 भूखंडों पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष 06 व्यापारियों फर्मों को निर्माण कार्य किये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किये गये है। 02 व्यापारी फर्मों के एग्रीमेंट कराये जाने के संबंधी दस्तावेज पंजीयक कार्यालय में जमा हैं। (घ) कृषि उपज मंडी समिति विदिशा के नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर में कुल 340 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी कार्यरत हैं। नवीन मंडी प्रांगण में 207 भूखंड आवंटन करने हेतु मंडी समिति विदिशा द्वारा चार बार नीलामी कार्यवाही की गई इसके उपरांत भी व्यापारियों द्वारा नीलाम में भाग नहीं लिये जाने से भूखंड आवंटित नहीं हो सके। कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा में कुल 465 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी कार्यरत हैं। कुल 231 भूखंडों में से 174 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को भूखंड आवंटित हो चुके हैं। 57 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को भूखंड आवंटन की कार्यवाही मंडी समिति में प्रचलित है।
बायपास निर्माण के संबंध में
[लोक निर्माण]
16. ( क्र. 2027 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में सुठालिया रोड से गुना रोड तक अरनिया गांव के पास से हाईवे बाईपास रोड की घोषणा लगभग 3 वर्ष पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा की गई थी? (ख) उक्त निर्माण कार्य शासन द्वारा कब तक स्वीकृत किया जाएगा यदि स्वीकृत कर दिया गया है, तो इसकी निविदा कब जारी की जाएगी तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) घोषणा से संबंधित कोई भी विभाग में पत्र प्राप्त नहीं। (ख) प्रश्नांकित मार्ग की स्वीकृति न होने से शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल बीमा राशि के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 2031 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा, सुठालिया एवं नरसिंहगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2019- 20 व 20- 21 में फसल बीमा की कितने किसानों को कितनी बीमा राशि दी गई व कितने किसानों को फसल बीमा की राशि दी जाना शेष है? शेष रह गए किसानों की राशि क्यों नहीं डाली गई क्या कारण रहा? (ख) शेष रह गए किसानों को फसल बीमा की राशि कब तक दी जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष खरीफ 2019 राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा, सुठालिया एवं नरसिंहगढ़ में लाभान्वित कृषकों को फसल बीमा की दावा राशि भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रबी वर्ष 2019-20 के दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2020 व रबी 2020-21 की दावा राशि गणना कार्य प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2019 मौसम में राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा अंतर्गत 410 कृषक, सुठालिया अंतर्गत 1235 कृषक एवं नरसिंहगढ़ अंतर्गत 2135 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 2.6.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्यापन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार।
परीक्षाओं का केन्द्र बनाया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
18. ( क्र. 2120 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कारण है कि व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (पी.ई.बी.) के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का परीक्षा केन्द्र विगत कई वर्षों से संभागीय मुख्यालय रीवा में स्थापित नहीं किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि संभाग रीवा के अधीन छोटे जिलों सतना एवं सीधी में परीक्षा केन्द्र बनाये जाते हैं? यदि हाँ, तो उच्च श्रेणी परीक्षाओं हेतु सर्वसुविधा संपन्न जिला रीवा को परीक्षा केन्द्र से वंचित करने का क्या कारण है? (ख) मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रतिभागियों का परीक्षा केन्द्र रीवा में न होने से अन्य जिलों में परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (पी.ई.बी.) के द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पुनः जिला रीवा मुख्यालय में आयोजित किया जा सकेगा? यदि हाँ, तो कब तक इस सुविधा का लाभ परीक्षा प्रतिभागियों को मिल सकेगा?
खेल एवं
युवा कल्याण
मंत्री (
श्रीमती
यशोधरा राजे
सिंधिया ) : (क) विगत
वर्षों में
रीवा मुख्यालय
में पीईबी
द्वारा
ऑनलाईन
परीक्षा आयोजित
की गई हैं तथा
वर्तमान में
दिनांक 06/02/2021 एवं 07/02/2021
को आयोजित
पीएनएसटी
परीक्षा में
रीवा परीक्षा
केन्द्र
बनाया गया है।
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-1
अनुसार है।
जी हाँ। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र-2
अनुसार है।
शेष का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ख) उत्तरांश
'क' के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
परिशिष्ट
- "उनतीस"
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता सूची
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 2150 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के चयन का आधार क्या था? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या PMAY में हितग्राही चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना SECC-2011 की सूचि के आधार पर चिन्हित हितग्राहियों में से किया जाना था। यदि हाँ तो बिजावर विधानसभा की उक्त सूची प्रदाय करे। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में बिजावर विधानसभा की सूची में से हितग्राही चयन हेतु गठित टीम/जांच दल में किसे शामिल किया गया था। सभी के नाम, पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करे। किन-किन बिन्दुओं की जांच उक्त टीम को करनी थी। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में प्रारंभ में कितने हितग्राहियों को टीम ने पात्र एवं अपात्र घोषित किया कारण सहित जानकारी प्रदाय करे। (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुक्रम में पहली बार पात्रता चयन उपरांत ऐसे कितने से हितग्राही है जिनकी पात्रता बाद में परिवर्तित की गई थी उनके नाम, पता एवं पात्रता परिवर्तन के कारण सहित जानकारी प्रदाय करे। प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों का आवास पूर्ण हो चुका, कितनों का निर्माणाधीन है कितनों का प्रारंभ नहीं हो सका कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। उक्त टीम द्वारा क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में उल्लेखित नियमानुसार बिन्दुओं पर जाँच की गई। (घ) 1033 हितग्राही पात्र एवं 53 हितग्राही अपात्र घोषित किये गए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ड.) 18 हितग्राहियों की पात्रता बाद में परिवर्तित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -पांच अनुसार है।
शासकीय भवनों के संबंध में
[लोक निर्माण]
20. ( क्र. 2151 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत विभिन्न विभागों के कौन-कौन से भवन है। किस उद्देश्य से एवं कब उक्त भवनों का निर्माण किया गया था। सभी भवनों की भौतिक स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक को उक्त भवनों का उपयोग किस कार्य हेतु किया जा रहा है। जिस उद्देश्य हेतु भवन निर्माण किया गया उसी के अनुरूप उपयोग हो रहा है. यदि नहीं, तो ऐसे कौन से भवन है कहां पर स्थित है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हाँ। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सड़कों के निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 2325 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिला पंचायत को कितने पत्र विगत 3 वर्षों में दिये गये? प्राप्त पत्रों पर जिला पंचायत स्तर पर क्या कार्यवही की गई सड़कवार जानकारी दें। (ख) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी सडकों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है कितने लंबित है और क्यों जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सड़कवार एवं स्थानवार प्रस्तावित निर्माण कार्य के प्रस्तावों की जानकारी एवं लंबित प्रस्तावों के साथ-साथ बतावें कि कितनी सड़कों के निर्माण कार्य किए जाने है और क्या उनके प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु लंबित है, हाँ तो सड़कवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कब तक सड़कों के स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में माननीय सदस्य द्वारा विगत 3 वर्षों में जिला पंचायत को चार पत्र प्राप्त हुये। पत्रों पर की गई कार्यवाही की सड़कवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 1 अनुसार है। (ख) कुल 155 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुये। विभाग के पत्र दिनांक 23.05.2020 से जारी निर्देशानुसार प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षणोंपरांत 31 प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी की गयी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 2 अनुसार है। 84 सड़कों के प्रस्ताव निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – 3 अनुसार है। शेष 40 सड़कों के प्रस्ताव पर परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 4 अनुसार है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश 'ख' अनुसार। (घ) उत्तरांश 'ख' में उल्लेखित 40 सड़कों के प्रस्ताव परीक्षणोपरांत साध्य पाये जाने पर स्वीकृति आदेश 31 मार्च 2021 तक जारी किया जाना लक्षित है।
माडू नदी पर पुल-पुलिया निर्माण
[लोक निर्माण]
22. ( क्र. 2347 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुलताई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत माडू नदी पर गेहूंवारसा से नागाढाना के बीच पुल-पुलिया का निर्माण किए जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दें। यदि नहीं, तो उक्त ग्राम के निवासियों हेतु आवागमन की क्या वैकल्पिक सुविधा है? (ख) आदिवासी गांव में कब तक पुलिया निर्माण किया जाएगा एवं गेहूंबारसा से नागाधाना सड़क का डामरीकरण कब तक हो जाएगा? सड़क कब तक बनाई जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आवागमन वैकल्पिक रूप से किया जा रहा है। (ख) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मार्गों की व्यवस्था ठीक की जाना
[लोक निर्माण]
23. ( क्र. 2348 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुलताई के अंतर्गत ग्राम पंचायत खडकवार के ग्राम पारबिरोली से खड़कवार-पारबिरोली पहुँच मार्ग एकमात्र मुख्य मार्ग है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग पर माथनी डैम बना हुआ है जिसके कारण पहुँच मार्ग पर पानी भर जाने से आवागमन अवरूद्ध हो जाता है? (ग) उक्तानुसार प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित ग्राम के निवासियों हेतु ग्राम खड़गवार से पारबिरोली ग्राम पर पुलिया का निर्माण किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम के निवासियों हेतु आवागमन की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्नांकित मार्ग जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के अनुसार।
ग्लोबल स्किल पार्क का भोपाल में निर्माण कराया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
24. ( क्र. 2398 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण भोपाल में कराया गया है? यदि हाँ, तो इस पार्क का उद्देश्य क्या है? बाईलॉज की प्रति दें। ग्लोबल स्किल पार्क की लागत कितनी है? (ख) उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2018-19, 19-20 एवं 2020-21 में कितनें युवा-युवतियों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया? प्रशिक्षण हेतु दिये गये कार्यादेशों की प्रतियां पटल पर रखें। (ग) प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं का चयन किस प्रकार किया गया? मापदण्ड क्या थे? जिन-जिन संस्थाओं से एम.ओ.यू. किया गया उनके नाम, पते तथा उन्हें दिये गये कार्य का विवरण दें। (घ) प्रशिक्षण उपरांत कितने प्रशिक्षुओं को शासकीय रोजगार तथा कितनों का स्वरोजगार स्थापित कराया गया? ट्रेडवार संख्या उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) म.प्र. स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि रूपये 320.00 करोड़ है। ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक भाग ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिसकी कुल निर्माण लागत राशि रूपये 29.32 करोड़ है। ग्लोबल स्किल्स पार्क के उद्देश्य एवं बॉयलॉज की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल में एक वर्षीय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स "Advance Certificate in Precision Engineering" जुलाई 2019 से संचालित है। वर्षवार युवक/युवतियों को उक्त कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस भोपाल के द्वारा प्रशिक्षण के लिये अन्य किसी संस्था को कार्यादेशों जारी नहीं किये गये है। (ग) उत्तांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) "Advance Certificate in Precision Engineering" ट्रेड में प्रशिक्षण के उपरांत 02 प्रशिक्षुओं को शासकीय रोजगार प्राप्त हुआ है एवं 32 प्रशिक्षणार्थियों को निजी प्रशिक्षण उद्योगों से रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षण के उपरांत स्वरोजगार स्थापित करने संबंधी जानकारी निरंक है।
ब्लॉक कॉर्डिनेटरों के मानदेय में वृद्धि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
25. ( क्र. 2484 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक 716 दिनांक 24/01/2020 के द्वारा समस्त संविदा कर्मचारी/अधिकारी के मानदेय में 03 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत वृद्धि के आदेश के बिना कार्य मूल्यांकन के आदेश जारी किये गये थे? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पदस्थ बलॉक कॉर्डिनेटरों को वेतन वृद्धि का लाभ बिना कार्य मूल्यांयकन के दिया गया हैं? किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को बड़े हुये मानदेय का लाभ नहीं दिया जाकर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों से कार्य मूल्यांकन मांगा गया हैं यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या मूल्यांकन उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 03 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत के अलावा 90 प्रतिशत का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो मूल्यांकन क्यों मांगा गया बताये? (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को अन्य योजनाओं में मर्ज किया जाकर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा? (घ) राजस्व विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा हैं यदि हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पदस्थ ऑपरेटरों को लाभ क्यो नहीं दिया जा रहा हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के दिशा निर्देश के पत्र क्रमांक 438 दिनांक 08.01.2013 की कंण्डिका 10 के पैरा 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत की वृद्धि वित्तीय उपलब्धता अनुसार की जा सकेगी। (ख) शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन) की मात्र मानदेय भगुतान की व्यवस्था प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत की गई है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
आवार्डी खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता
[खेल एवं युवा कल्याण]
26. ( क्र. 2511 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता किन-किन खिलाड़ियों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा कब-कब किन-किन आवार्डो से सम्मानित किया गया है एवं उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं व कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई है? किन-किन खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी गई है? वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन खेलों में पदक विजेता आवार्डी खिलाड़ियों को शासन ने कब से कौन-कौन सी सुविधाएं व आर्थिक सहायता नहीं दी है एवं क्यों? किन-किन को शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई है? बतलावें। सूची दें। (ग) तुर्की में वर्ष 2019 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी को शासन ने कब किस-किस अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उसे कब-कब कौन-कौन सी सुविधाएं व कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी है? (घ) प्रदेश में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किन-किन खेलों से संबंधित किन-किन खिलाड़ियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किस-किस अवार्ड के लिये नामित किया गया है। इस संबंध में शासन ने प्राप्त शिकायतों का कब क्या निराकरण किया है? बतलावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में पदक विजेता अवार्डी खिलाड़ियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है, उनको प्रदान की गई आर्थिक सहायता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं शासकीय सेवा में नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है, जिसकी सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में पात्रता अनुसार सभी पदक विजेता अवार्डियों को प्रश्नोत्तर 'क' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की है तथा प्रश्नांकित अवधि में अवार्डी खिलाड़ियों से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गई, सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (ग) विभाग में उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रदेश की किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा वर्ष 2019 में तुर्की में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर पुरस्कार राशि/आर्थिक सहायता हेतु संचालनालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अवार्ड हेतु नामित किए गए खिलाड़ियों की जानकारी प्रश्नोत्तर (क) के परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। सुश्री श्रद्धा यादव, वूशु खिलाड़ी द्वारा वर्ष 2019-20 में विक्रम पुरस्कार हेतु कु. चिंकी यादव, शूटिंग एवं कु. राजेशरी कुशराम, क्याकिंग कैनोइंग के चयन के विरूद्ध शासन में शिकायत की गई है। प्राप्त शिकायत का परीक्षण किया गया, जो निराधार पाई गई। इस संबंध में संचालनालयीन पत्र क्र. 3520, दिनांक 20.09.2020 द्वारा शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।
अनियमितताओं एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 2768 ) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचात मुरैना में वाटर शेड परियोजना वर्तमान में संचालित है और यदि नहीं, तो श्री तिलक सिंह कुशवाह जिनकी नियुक्ति सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में की गई थी उनको क्यों नहीं हटाया गया तथा श्री तिलक सिंह को प्रथम नियुक्ति दिनांक से आज तक एक ही जिले में क्यों पदस्थ रखा गया है तथा श्री कुशवाह के कार्यकाल में प्रश्न पूछे जाने के दिनांक तक कितनी बार स्थानान्तरण किये गये कितनी बार स्थानान्तरण निरस्त किये गये, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) जिला मुरैना के अंतर्गत पहाड़गढ़, कैलारस एवं सबलगढ़ विकासखण्ड की कितनी ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक लागत के कार्य स्वीकृत कर संपादित कराये गये। इनमें से कितने निर्माण अनुपयोगी गुणवत्ताविहीन हैं। उक्त विकासखण्डों में स्वीकृत पूर्ण अपूर्ण अप्रारंभ कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत ब्लॉकों की ग्राम पंचायत घरसोला में 14.98 लाख के 16 रपटा एवं लंकरेजा पंचायत में 14.98 लाख के 10 रपटा, ग्राम बकसपुर में 6 रपटा, रूपा का तोर पंचायत में 7 रपटा व गोबरा पंचायत में 8 रपटा टोगा पंचायत 8 रपटा, निर्माण कार्य किया गया है, क्या उक्त स्थानों पर वास्तविकता में उन रपटों की कोई आवश्यकता थी। यदि हाँ, उक्त संबंध में जिला स्तर पर गठित जाँच समिति के अभिमत के साथ सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों में सम्बंधित जिला पंचायत मुरैना के अधिकारियों एवं जनपद पंचायत सबलगढ़ के दोषी सहायक यंत्री के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत बिना आवश्यकता वाले उक्त निर्माण कार्यों में की गई सांठ-गांठ एवं भ्रष्टाचारी की निष्पक्ष जाँच क्या लोकायुक्त से करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, वर्तमान में जिले में वाटरशेड परियोजना संचालित है, श्री तिलक सिंह कुशवाह परियोजना अधिकारी की संविदा नियुक्ति मुरैना जिले की लिये की गयी है। नियुक्ति मुरैना जिले के लिये होने से इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला मुरैना के अंतर्गत पहाड़गढ़, कैलारस एवं सबलगढ़ विकासखण्ड की 97 ग्राम पंचायतों में एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक लागत के कार्य स्वीकृत कर संपादित कराये गये हैं जो कि तकनीकी अभियंताओं के मार्गदर्शन में कराये जा रहें हैं, कार्य उपयोगी व गुणवत्ता पूर्ण हैं। शेष जनपद पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 के अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। उक्त कार्यों की आवश्यकता थी, ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य कराये गये है। (घ) उत्तरांश “ग" अनुसार, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
बेरोजगार युवकों हेतु रोजगार सुनिश्चित करना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
28. ( क्र. 2810 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवनों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मार्ग निर्माण में अनियमितता की जांच
[लोक निर्माण]
29. ( क्र. 2816 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुन्दरा-सेमरिया मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है,यदि हाँ तो उक्त मार्ग निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है,कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से कब से कराया जा रहा है, कार्य प्रगति की जानकारी दें, पूर्ण जानकारी स्वीकृत आदेश, अनुबंध, निविदाकार सहित देवें? (ख) क्या उक्त मार्ग का निर्माण गुणवत्ताविहीन किया जा रहा है, हां/नहीं? यदि नहीं, तो क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण की शिकायतें आम जनता द्वारा निरंतर की जा रही हैं, निर्माण एजेन्सी निविदाकार द्वारा गुणवत्ताविहीन डामर का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बरसात के पूर्व अभी से ही मार्ग जगह-जगह से फट गई है, साथ ही बेस में मानक अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है,एवं निर्धारित मात्रा का उपयोग न कर मार्ग की मोटाई कम रखी गई है, जिसकी जाँच हेतु उच्च स्तरीय टीम बनाकर की जावेगी हाँ/नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार मार्ग निर्माण की जाँच किन-किन उपयंत्री-एस.डी.ओ.-कार्यपालन यंत्री द्वारा कब-कब की गई,क्या जाँच के दौरान गुणवत्ता परीक्षण कराया गया या नहीं,प्रतिवेदन रिपोर्ट सहित जानकारी दें? मार्ग निर्माण के गुणवत्ता की जाँच हेतु कमेटी कब तक गठित कर दी जावेगी, यदि नहीं तो क्यों? गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण के दोषियों पर क्या और कब कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, मार्ग का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, अपितु नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं, नवीनीकरण का कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं मोटाई के अनुसार कराया जा रहा है। यह सही है कि कार्य के दौरान कुछ स्थानों पर कमियां पाई थीं, जिसे प्रगतिरत कार्य के साथ ही उखाड़कर ठीक कराई गई। चूंकि कार्य अनुबंध अनुसार निर्धारित मापदण्डों के साथ कराया जा रहा है, साथ ही निर्धारित मापदण्ड अनुसार एजेंसी के द्वारा डामर का भी उपयोग किया जा रहा है, अत: जाँच की आवश्यकता नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नवीनीकरण दौरान की गई जाँच से संबंधित अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हां, परिक्षण किया गया है। प्रतिवेदन रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। चूंकि कार्य अनुबंध अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के साथ विभागीय अधिकारियों की देखरेख में कराया जा रहा है। अत: कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
30. ( क्र. 3022 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में लोक निर्माण की सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 5 वर्षों में लिखे गये कितने-कितने पत्र प्राप्त हुए तथा तत्संबंध स्थान एवं सड़कवार जानकारी प्रश्न दिनांक तक की अद्यतन स्थिति में दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त निर्माण कार्यों के लिए विभागीय स्तर पर प्रथम प्राक्कलनों के उपरांत प्रश्न दिनांक तक कितने वित्तीय वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी प्रश्न दिनांक तक उपरोक्तानुसार निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) दर्शित सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण की अद्यतन स्थिति स्थानवार देते हुए बतायें कि उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किए जाने के स्वीकृति आदेश जारी किए जायेंगे यदि हाँ, तो कब नहीं तो स्पष्ट उल्लेख करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है।
पंचायत एवं ग्रामीण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
31. ( क्र. 3071 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत धनगवां (पूर्वी) में पंचायत के पंच एवं ग्रामीणों के शिकायत पर वर्ष 2020 में एस.डी.एम. एवं तहसीलदार द्वारा तालाब निर्माण की जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुसार पंचायत सचिव का नाम तथा धनगवां (पूर्वी) में पदस्थापना अवधि में शासन के विभिन्न मदों से 10 फरवरी, 2021 तक कराए गए समस्त कार्यों का नाम, लागत, भुगतान का पूर्ण विवरण तथा मूल्यांकनकर्ता का नाम, पद, तिथि अनुसार जानकारी देवें। (ग) क्या दोषी पंचायत सचिव को जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शासकीय राशि के दुरूपयोग व अवैधानिक कृत्य के लिए कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराते हुये जानकारी देवें। (घ) क्या जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन पर जिला पंचायत या कलेक्टर ने कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो स्पष्ट व पूर्ण जानकारी देवें। (ड.) क्या प्रमाणित भ्रष्टाचार व कदाचरण पर निलंबन तथा आपराधिक प्रकरण कायम कराया जाएगा? यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार को संरक्षण का औचित्य बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के द्वारा शिकायत तहसीलदार तहसील जैतहरी को जाँच हेतु दी गई थी। तहसीलदार जैतहरी के द्वारा दिनांक 13.08.2020 को जाँच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी को प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत में उल्लेखित आराजी खसरा क्रमांक 2243 रकवा 0.506 हेक्टेयर म.प्र. शासन की भूमि पर पंचायत द्वारा कोई तालाब निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जैतहरी के द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग एवं अवैद्यानिक कृत्य के लिये श्री संजय मिश्रा, सचिव, ग्राम पंचायत धनगवां (पूर्वी) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.09.2020 जारी किया गया है। (घ) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जैतहरी के प्रतिवेदन दिनांक 14.01.2021 के संबंध में जिला पंचायत अनूपपुर ने अपने पत्र क्रमांक-3323 दिनांक 23.02.2021 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जैतहरी के द्वारा सचिव श्री संजय मिश्रा, से राशि रू. 8,70248/- की वसूली के प्रस्ताव में स्थितियां स्पष्ट नहीं होने पर स्पष्टीकरण एवं अपने अभिमत सहित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया है। (ड.) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जैतहरी एवं श्री संजय मिश्रा, सचिव, ग्राम पंचायत धनगवां (पूर्वी) से जवाब प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित करने वालों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
32. ( क्र. 3087 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सिंगरौली एवं रीवा जिले की जनपद पंचायतों व ग्राम पंचातयों के माध्यम से लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है तो वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक की स्थिति में कितने हितग्राहियों को उपरोक्त जिलों की जनपद पंचायतों द्वारा लाभान्वित किया गया है सूची सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की तैयार सूची अनुसार लाभान्वित किये जा रहे हितग्राहियों में से कितने हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं उनके भुगतान की स्थिति बतावें इनमें से कितने ऐसे हितग्राही हैं जिनका नाम सूची में होते हुये भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया की जानकारी जनपदवार पंचायतवार देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन हितग्राहियों को अपात्र कर लाभ से वंचित किया गया कारण सहित विवरण देते हुये बतावें क्या अपात्रता का सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर किया गया अथवा पंचायत द्वारा अपात्र किया गया क्या इनका सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों से कराकर पात्रता एवं अपात्रता का सत्यापन करावेंगे तो कब तक अगर नहीं करावेंगे तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार सूची से प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का समय से भुगतान न करने व मनमानी तरीके से अपात्र कर लाभ से वंचित किये जाने के लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। लाभांवित सूची में से किसी भी हितग्राही को वंचित नहीं रखा गया। (ग) एवं (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की राशि जारी करना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 3177 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015-16 से महिला एवं बाल विकास विभाग, मनरेगा तथा पंचायती राज मद से भी आंगनवाड़ी भवनों का कार्य स्वीकृत किया गया है? क्या इसमें पंचायती राज मद की राशि रू.4.00 लाख आज दिनांक तक ग्राम पंचायतों को नहीं दी गई? यदि हाँ तो राशि क्यों नहीं दी गई और कब तक राशि प्रदाय कर दी जावेगी? राशि की प्रत्याशा में भवनों का शेष कार्य नहीं हो पा रहा है। अधूरे भवन एक समय बाद जर्जरता की स्थिति में हो जावेंगे और शासन राशि के करोड़ों रूपये अनुपयोगी हो जावेंगे इसके लिए कौन दोषी होगा? (ख) उज्जैन जिले के विधानसभा क्षेत्र घट्टिया की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पर कितने कितने और कितनी लागत के आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये है? भवनों की लागत में किस किस मद से कितनी कितनी राशि स्वीकृत कि गई है? (ग) क्या भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, वर्ष 2016-17 से महिला एवं बाल विकास विभाग, मनरेगा तथा पंचायती राज संचालनालय की राशि के अभिसरण से आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये है। जी नहीं, अभिसरण की राशि से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों में से 5444 कार्यों की पंचायत राज संचालनालय के अंश की राशि रूपये 4.00 लाख ग्राम पंचायतों को जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंश तथा मनरेगा मद की राशि के उपयोग उपरांत जिलों से मांग पत्र प्राप्त होने पर पंचायत राज संचालनालय के अंश की राशि जारी की जाती है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अभाव के कारण मांग पत्र अनुसार पंचायत राज संचालनालय के अंश की राशि जारी नहीं की जा सकी है, बजट उपलब्ध होने पर शेष कार्यों की राशि जारी की जावेगी। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र घटिटया अंतर्गत स्वीकृत 98 आंगनवाड़ी भवनों में से 55 कार्य पूर्ण हो चुके है। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है।
ग्राम पंचायतों में गोशाला का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
34. ( क्र. 3185 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ईसागढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली जिन ग्राम पंचायतों में गोशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है? उन गोशाला में लाइट व्यवस्था कब तक करवा दी जावेगी। (ख) पूर्ण गोशालाओं में बगैर लाइट व्यवस्था के कैसे गौमाताओं को पीने हेतु पानी, चारे के लिए व्यवस्था हो पायेगी? (ग) पूर्ण गोशालाओं को पानी हेतु मोटर पंप की राशि पंचायतों को अभी तक क्यों प्रदान नहीं की गयी है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ईसागढ़ जनपद के अंतर्गत 11 ग्राम पंचायतों में मनरेगा मद से गौशाला अधोसंरचना निर्माण पूर्ण किया गया है। म.प्र. गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल द्वारा जनपद पंचायत ईसागढ़ की 06 गौशालाओं हेतु राशि प्रदाय की गई है, जो कार्यालयीन आदेश क्र./8498 दिनांक 20.02.2020 द्वारा जारी की जा चुकी है। शेष 05 पूर्ण गौशालाओं में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के माध्यम से लाईट व्यवस्था संचालित है। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित विद्युत व्यवस्था के माध्यम से गौमाता को पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। (ग) म.प्र. गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल के पत्र क्र./1226 भोपाल दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से ईसागढ़ जनपद अंतर्गत 07 गौशालाओं को 0.66 लाख के मान से राशि प्राप्त हुई थी, जो कार्यालयीन आदेश क्र./1872 अशोकनगर दिनांक 07.07.2020 के माध्यम से जारी की जा चुकी है। पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल से शेष पूर्ण गौशालाओं को मोटर पंप की राशि प्राप्त होने पर तत्काल जारी की जावेगी।
कदवाया-ईसागढ मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण
[लोक निर्माण]
35. ( क्र. 3187 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य मार्ग ईसागढ़ से ग्राम कदवाया की दूरी 15 कि.मी. है यह मार्ग झांसी, ग्वालियर, शिवपुरी, पिछोर को जोड़ता है इस मार्ग के कम चौड़ा होने एवं हैवी वाहनों के आवागमन के कारण यहां बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं इस कारण दिन प्रतिदिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये क्या मुख्यमार्ग ईसागढ़ से कदवाया की दूरी 15 कि.मी. के चौड़ीकरण की शासन की कोई नीति है। (ख) यदि हाँ, तो यह मार्ग का चौड़ीकरण कब तक करा दिया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्तमान में उक्त मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
स्थानीय युवकों को नौकरी/रोजगार न देने पर कार्यवाही
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
36. ( क्र. 3219 ) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले में स्थापित हिण्डालकों महान एल्यूमिनियम स्मेल्टर, कैपिटिप प्लांट बरगवां, एस्सार पावर एम.पी.लिमिटेड, जेपी माईन्स मझौली स्थापित है इनके द्वारा कितने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, की जानकारी कंपनीवार वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक तक की देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिन किसानों की भूमियां अधिग्रहित कर कंपनी स्थापित की गई उनमें से कितने किसानों के परिवार के पढ़े लिखे युवाओं को कंपनी द्वारा रोजगार/नौकरी दी गई तथा इनको किन पदों पर पदस्थ किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) की कंपनियों द्वारा प्रश्नांश (ख) के परिवार के सदस्यों व स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी/रोजगार न देकर बाहर के जिले एवं प्रदेश के लोगों को नौकरी व रोजगार देकर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) प्रश्नांश (क) की कंपनियों द्वारा प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार व नौकरी देने के निर्देश जारी करेंगे तथा ऐसा न करने पर कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) कंपनियों द्वारा दिये गये रोजगार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जिन किसानों की भूमियां अधिग्रहित कर कंपनी स्थापित की गई उन किसान परिवारों को दिये गये रोजगार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। कंपनी द्वारा योग्यतानुसार रोजगार दिया गया है। पदवार पदस्थापना की जानकारी विभाग के अधीन संधारित नहीं की जाती है। (ग) प्रश्नांश (क) की कंपनियों द्वारा प्रश्नांश (ख) के परिवार के सदस्यों व स्थानीय लोगों को नौकरी/रोजगार योग्यता अनुसार प्रदान किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित – 2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 3244 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब, कितनी-कितनी राशि से कराया गया? वर्षवार, सड़कवार, जानकारी देवें एवं प्रश्न दिनांक कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत होकर प्रचलित/निर्माणाधीन है? सड़कवार स्वीकृत राशि सहित बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित कौन-कौन सी सड़के समय-सीमा से पहले ही खराब हो गयी तथा उनका रिनोवेशन कार्य कराया गया तथा कौन-कौन सी सड़के रिनोवेशन कार्य हेतु शेष हैं एवं शेष सड़कों का रिनोवेशन कार्य कब तक कराया जाएगा? ऐसी कितनी सड़के हैं जो समय से पहले ही खराब हो गयी? इसके लिये दोषी ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मुरैना विधान सभा अंतर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन सड़कों के कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कोई भी सड़क समय-सीमा के पहले खराब नहीं हुई है। अतः रिनोवेशन अथवा इससे शेष रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुबंधानुसार समुचित कार्य न होने पैकेज क्रमांक-एम.पी.-2548, एम.पी.-2560 एवं एम.पी.-2580, में ठेकेदारो के विरूद्ध टर्मिनेसन की कार्यवाही की गई। ठेकेदार के विरूद्ध अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही की जाने के कारण अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन मार्गों को अनुबंधानुसार, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।
नवीन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
38. ( क्र.
3245 ) श्री
राकेश मावई : क्या
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) प्रदेश
में वर्ष 2017 से
नवीन औद्योगिक
नीति एवं
निवेश प्रोत्साहन
अंतर्गत शासन
स्तर पर
कौन-कौन से
क्षेत्रों को
औद्योगिकीकरण
हेतु चयन किया
है? सूची
उपलब्ध
करायें। (ख) क्या
मुरैना जिले
को भी नवीन
औद्योगिक
नीति एवं निवेश
प्रोत्साहन
के तहत शामिल
किया गया है? यदि
नहीं,
तो क्यों? (ग) मुरैना
विधानसभा
अंतर्गत
औद्योगिक
क्षेत्र
वानमोर में
मेगनम सरिया
फैक्ट्री
सहित कई फैक्ट्री
बंद हैं इन्हें
चालू कराने की
शासन की कोई
योजना है क्या?
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश
प्रोत्साहन
मंत्री ( श्री
राजवर्धन
सिंह
प्रेमसिंह
दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश
में वर्ष 2017 से
नवीन
औद्योगिक
नीति एवं
निवेश प्रोत्साहन
विभाग
अंतर्गत शासन
स्तर पर
औद्योगिकरण
हेतु
अधोसंरचना
विकास के लिए
चयनित
क्षेत्रों की
सूची की जानकारी संलग्न
परिशिष्ट
के प्रपत्र-एक
अनुसार
है। (ख)
वृहद
श्रेणी के
पात्र
औद्योगिक
इकाइयों को सुविधा/सहायता
प्रदाय करने
हेतु उद्योग
संवर्धन नीति 2014 (यथा
संशोधित 2020) लागू
की गई है जो
मुरैना जिले
में भी
प्रभावशील
है। (ग)
शासन/विभाग
द्वारा
उद्योग
संवर्धन नीति 2014 (यथा
संशोधित 2020) अंतर्गत
वृहद श्रेणी
की बंद
इकाइयों के
प्रबंधन
परिवर्तन
उपरांत
पुर्नसंचालित
करने पर विशेष
पैकेज
शासनादेश
दिनांक 28/08/2018 द्वारा
घोषित किया
गया है। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र-दो
अनुसार
है।
राजस्व धन को हानि पहुंचना
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 3256 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यरत श्रमिकों के सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि कांट छांट कर अंकित जन्मतिथि को परिवर्तन कर 5 से 10 वर्ष बढ़ाकर शासन को पूरे जिले में शासकीय धन राशि की क्षति पहुंचायी गयी है उक्त संबंध में जाँच हेतु तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा पत्र क्रमांक 9647 दिनांक 29/09/2020 को 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था चार माह से ऊपर हो गये हैं, कमेटी को गठन हुए, प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? इसकी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) उक्त कमेटी द्वारा कौन-कौन से श्रमिकों के जन्म तिथि में परिवर्तन पाया गया है और कितने श्रमिकों को सेवानिवृत्त किया गया है? श्रमिकों के जन्मतिथि का परिवर्तन किस-किस अनुविभागीय अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ किस-किस बाबू (लिपिक) द्वारा किया गया है उनके नाम, पदनाम सहित प्रकरणवार जानकारी दें? (ग) क्या कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि को काटकर परिवर्तन करना आपराधिक श्रेणी में आता है तथा शासन को उक्त कृत्य से शासकीय धनराशि की क्षति हुई हैं? जाँच पूरी होने पर उक्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं बाबुओं को कब तक निलंबित कर दिया जायेगा? क्या आर्थिक अपराध में कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? नहीं कराई जायेगी तो विवरण सहित बतायें उक्त श्रमिक घोटाला सामने आने के बाद मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री रीवा अपने अपने क्षेत्र के जिलों में कमेटी बनाकर जाँच करायेंगे? (घ) राज्य शासन किस नाम, पदनाम को इस कूट रचना का दोषी मानता है? उस पर शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना करने पर किस थाना क्षेत्रों में धारा 419, 420, 467, 471, 120 (बी) एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध कायम करवाया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। जांच की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि के आधार पर 09 श्रमिकों को सेवानिवृत्त किया गया। जांच की कार्यवाही प्रचलित है, वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है। (घ) जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।
फर्जी मिनिट बुक तैयार कर पदोन्नति आदेश जारी किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 3257 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत रीवा की दिनांक 20.09.2017 को पदोन्नति समिति की बैठक हुई? उक्त बैठक में रामचंद्र पांडे, लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक को सहायक लेखाधिकारी के पद व वेतनमान किये जाने की अनुशंसा हुई? क्या उक्त बैठक में उपस्थित सभी 5 सदस्यों के द्वारा बैठक की कार्यवाही विवरण में हस्ताक्षर किये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बैठक की कार्यवाही (मिनिट बुक) विवरण में सभी सदस्यों के नाम एवं पदनाम के ऊपर Sd लिखकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ने कूट रचित दस्तावेज तैयार किये? अगर नहीं तो उक्त बैठक में सदस्यों ने किन दस्तावेजों एवं किस कार्यवाही विवरण में एक मतेन होकर अपने हस्ताक्षर किये, विवरण उपलब्ध करायें। (ग) क्या कार्यालय जनपद पंचायत रीवा से क्रमांक/957/स्थापना/ज.पं./2018 रीवा दिनांक 11.01.2018 से आयुक्त पंचायत राज संचालनालय को मार्गदर्शन के लिये पत्र भेजा गया था? उक्त पत्र पर प्रश्न तिथि तक क्या मार्गदर्शन/कार्यवाही की गई का विवरण उपलब्ध करावें। (घ) कार्यालय जनपद पंचायत रीवा के आदेश पृ.क्रमांक/449/स्थापना/ज.पं./2018 रीवा दिनांक 24.07.2018 से जो आदेश जारी हुआ उसका अनुमोदन क्या रीवा राजस्व संभाग के आयुक्त ने किया था? शासन (क) एवं (ख) सहित जारी आदेशों को वैध मानता है कि अवैध? अवैध आदेशों को जारी करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं, अपितु पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.09.2017 को हुई। जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। हस्तलिखित पंजी में पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम व पदनाम के ऊपर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं एवं मुद्रित पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में सभी सदस्यों के नाम व पदनाम के ऊपर Sd लिखा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 10406 दिनांक 19.07.2018 द्वारा पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन के आधार पर जनपद पंचायत रीवा के पत्र क्रमांक 449 दिनांक 24.07.2018 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) जी हाँ। आयुक्त रीवा संभाग रीवा (विहित प्राधिकारी) के अनुमोदन होने से वैध है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
उम्मेदगढ़ वांसी से हडवासी तक सड़क बनाये जाना
[लोक निर्माण]
41. ( क्र.
3265 ) डॉ.
सतीश सिकरवार
: क्या
लोक निर्माण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
जौरा तहसील
(मुरैना) के
ग्राम उम्मेदगढ़
वांसी से
हडवासी तक
ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा विभाग
द्वारा
निर्मित
मार्ग को लोक
निर्माण
विभाग में
विलय करने की
सहमति प्रस्ताव
कई वर्ष पूर्व
2003
से 2008
व 2013
से 2018
के कार्य काल
में दिये जा
चुके है? (ख) लोक
निर्माण
विभाग में
विलय प्रस्तावों
के बाद भी उक्त
मार्ग को लोक
निर्माण
विभाग में
सम्मिलित नहीं
करने के क्या
कारण रहे
पूर्ण
जानकारी दी
जावें? (ग) उक्त
मार्ग वाहन
चलने योग्य न
होकर मार्ग पर
कई स्थानों
पर अतिक्रमण
कर लिया गया
है शासन इस
मार्ग को लोक
निर्माण
विभाग में
लेकर कब तक
ठीक करायेगा?
लोक
निर्माण
मंत्री ( श्री
गोपाल भार्गव
) : (क)
जी नहीं, विलय
करने हेतु कोई
भी कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
नहीं है। (ख) एवं
(ग)
उत्तरांश 'क' अनुसार।
अमानक खाद्य, बीजों का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 3266 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में खाद, बीज विक्रेताओं के वर्ष 2019 में अमानक बीज खाद के कितने प्रकरण जाँच में पाये गये? (ख) विक्रेता कंपनी के नाम तथा उनके खिलाफ अमानक बीज, खाद पायें जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त विक्रेताओं के लाईसेंस निलंबित करने के बाद उन्हीं के परिवारजनों द्वारा नाम बदलकर लाईसेंस लिये जाकर पुन: विक्रय किया जाता है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2019 में खाद के 27, बीज के 14 अमानक नमूने पाये गये। (ख) विक्रेता कंपनी के नाम तथा उनके खिलाफ अमानक बीज, खाद पाये जाने पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खाद एवं बीज के लाईसेंस उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत जारी किये जाते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
यार्ड का स्थानांतरण
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
43. ( क्र. 3272 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की जानकारी में यह तथ्य है कि द्वारा स्टील अथार्टी ऑफ इंडि़या के ग्वालियर स्थित यार्ड को कानपुर स्थानांतरित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने ग्वालियर स्थित यार्ड़ को कानपुर स्थानांतरित न करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया है, यदि हाँ, तो इसका क्या विवरण है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शाखा विक्रय कार्यालय ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ग्वालियर यार्ड को कानुपर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया है।
मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलंब
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
44. ( क्र. 3275 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत छिंदवाड़ा जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भुगतान निर्धारित समय से विलंब से होने की शिकायत मिली है? (ख) यदि हां, तो 31 जनवरी 2021 तक छिन्दवाड़ा जिले की जनपद पंचायतों और आर.ई.एस. में कितने ऐसे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी का भुगतान नियमानुसार मस्टर रोल बंद दोने के आठ दिन के अंदर न करके विलंब से किया गया? (ग) मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलंब का क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। (ख) जनपद पंचायतों अंतर्गत नियोजित 11329 एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत नियोजित 16601 कुल 27930 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नियमानुसार मस्टररोल बंद होने के आठ दिन के अंदर नहीं किया जाकर विलंबित हुआ है। (ग) मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलम्ब के निम्नांकित कारण है:- नवीन श्रमिकों को नियोजित किया जाना एवं समय-सीमा में खाते नहीं खुलना, ग्राम पंचायतों द्वारा समय-सीमा में वेजलिस्ट प्रेषित नहीं करना, सर्वर की समस्या।
स्थानीय जनसमुदाय को रोजगार में प्राथमिकता
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
45. ( क्र. 3285 ) श्री कमलेश जाटव : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना उनके चयनित स्थान के लोकल जनसमुदाय को रोजगार दिये जाने तथा उक्त स्थान को संवृद्धि तथा विकास की धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से की जाती है? जब कोई उद्योगपति जिस स्थान पर उद्योग स्थापित करता है तो क्या वहां के स्थानीय योग्य जनसमुदाय को विकास एवं रोजगार दिये जाने हेतु उत्तरदायी होता? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय राज्यमार्ग 03 पर मुरैना से ग्वालियर के बीच स्थित जे.के.टायर, नूराबाद एवं रायरू डिस्लरी फैक्ट्री में शासन के नियमानुसार कितने प्रतिशत अनुपात में स्थानीय जनसमुदाय के योग्य युवाओं/व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है? (ग) क्या स्थानीय जनसमुदाय के प्रति उद्योगपतियों की उदासीनता तथा उक्त स्थान के आसपास की आबादी में निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य तथा प्रदूषण के चलते युवाओं एवं वृद्धों की असमय होने वाली मृत्यु दर को कम किये जाने के उद्देश्य से उक्त दोनों औद्योगिक इकाइयों को किसी बिना आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन करने एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जाती है। उद्योगों की स्थापना से प्रदेश एवं क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होती है। उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजागार का 70 प्रतिशत रोजागार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी हैं। (ब) राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर स्थित जे.के.टायर में 96 प्रतिशत तथा रायरू डिस्टिलरी में 94.30 प्रतिशत ग्वालियर एवं मुरैना जिले के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। (ग) म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर मुरैना से ग्वालियर के बीच स्थित जे.के.टायर, नूराबाद एवं रायरू डिस्टिलरी (मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रयू प्रा.लि.) से वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण में है। उद्योगों से व्याप्त प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य खराब होने की पूष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूराबाद जिला-मुरैना तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-ग्वालियर से प्राप्त जानकारियों से नहीं होती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिछुआ ब्लॉक में बनाए गये तालाबों का विवरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 3299 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चौरई विधानसभा क्षेत्र के बिछुआ ब्लॉक में आर.ई.एस. द्वारा बनाए जा रहे तालाबों की सूची देवें। इनकी स्वीकृति दिनांक, स्थान नाम, लागत, प्रश्न दिनांक तक आधारित राशि की जानकारी देवें। (ख) इनका निरीक्षण कब-कब किया गया। प्रत्येक निरीक्षण की प्रमाणित प्रति कार्यवार देवें। (ग) गुणवत्ताहीन कार्यों के जाँच कब तक भोपाल स्तरीय सहित बनाकर की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स'अनुसार है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार कार्यों को गुणवत्तापूर्ण संपादन कराए जाने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
उद्योगों के निवेश संबंधी प्रस्ताव
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
47. ( क्र. 3310 ) श्री बाला बच्चन : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-04-2020 से 06-02-2021 तक प्रदेश में कितने उद्योगों के निवेश संबंधी कितने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए? उद्योग नाम, सेक्टर नाम सहित माहवार बतावें। इन पर लिए निर्णयों की जानकारी भी उद्योगवार देवें। (ख) स्वीकृत उद्योग किन-किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? उद्योग नाम, स्थान नाम सहित जिलावार बतावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोक निर्माण विभाग से संबंधित
[लोक निर्माण]
48. ( क्र. 3311 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभग म.प्र.भवन पंजी एवं पथ का रिकार्ड संभाग उपसंभाग स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से रिकार्ड संधारित करता आ रहा है। (ख) क्या यह कहना भी सही है कि बड़वानी भवन पथ लोक निर्माण विभाग उपसंभाग एवं eandm उपसंभाग में चल एवं अचल परिसम्पत्तियों का लेखा मेंटेन किया जाता है एवं वार्षिक अपडेट भी किया जाता है? (ग) रणजीत क्लब बड़वानी, लोक निर्माण विभाग के रिकार्ड में किस नियम, नीति, अधिनियम के तहत किसके द्वारा एवं कब लोक निर्माण विभाग म.प्र. को सुपुर्द किया गया था, उस अभिलेख का विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में क्या रणजीत क्लब बड़वानी में लो.नि. विभाग के स्वामित्व को सिद्ध करने वाले दस्तावेज जिसमें भवन की माप पुस्तिका भवन का मानचित्र, भवन की निर्माण अनुमति की फाईल, भवन का प्राक्कलन से संबंधित समस्त अभिलेख उपलब्ध हैं। यदि रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है, तो विभाग के किन अधिकारियों के द्वारा शासकीय रिकार्ड को गायब किया गया है, उसका नाम, पदनाम बतावें एवं रिकार्ड नहीं मिलने की स्थिति में विभाग FIR दर्ज करवाएगा या नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नही। लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग बड़वानी की स्थापना 1998 में हुई एवं लोक निर्माण विभाग (भ/प) उपसंभाग बड़वानी द्वारा उपसंभाग के अस्तित्व में आने के वर्ष 1953 से भवन पंजी एवं पथ का रिकार्ड संधारित किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) रणजीत क्लब भवन बड़वानी शासकीय रिकार्ड अनुसार लोक निर्माण विभाग भवन रजिस्टर में न्यू रणजीत क्लब एण्ड आउट हाउस तल मंजिल, प्रथम मंजिल वर्ष 1942 स्काच रूम वर्ष 1936 एवं पावर हाउस वर्ष 1943-44 जी.ए.डी. विभाग (राजस्व विभाग) के अंतर्गत गैर आवासीय मद अंतर्गत दर्ज है। भवन पंजी पुस्तिका की संबंधित पृष्ठों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नही। रणजीत क्लब भवन बड़वानी स्वतंत्रता पूर्व काल से निर्मित होकर कार्यालय में संधारित भवन पंजी पुस्तिका पर दर्ज है, उक्त भवन पंजी पुस्तिका पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
49. ( क्र. 3337 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में लागू है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिलांतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के कृषक/हितग्राही द्वारा प्रिमियम अंश जमा कराई गई है एवं राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना प्रीमियम अंश जमा किया गया? तहसीलवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के कृषकों को योजनानुसार बीमा का भुगतान किया गया? बालाघाट जिले की जानकारी उपलब्ध करावें। तहसीलवार जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत खरीफ 2018, रबी 2018-19 एवं खरीफ 2019 मौसम की दावा भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रबी 2019-20 के दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के दावों का आंकलन प्रचलन में है।
किसानों की कर्ज माफ़ी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
50. ( क्र. 3344 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2019 से किए जा रहे किसानों की कर्ज माफी योजना अंतर्गत किस किस श्रेणी के किसानों के कर्ज माफ हुए? (ख) जिन जिन कृषकों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र दिए गए? क्या सभी की धनराशि संबंधित बैंकों को पहुंचा दी गई? अगर नहीं तो क्यों? (ग) क्या भाजपा सरकार किसानों की कर्ज माफी योजना सतत् जारी रखेगी? अगर नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बिना निविदा के अवैध खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
51. ( क्र. 3346 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुसार कोई भी क्रय बिना खुली और ई- निविदा के नहीं किया जा सकता? (ख) यदि हाँ, तो फिर नाफेड नाम की सहकारी संस्था ने किसान कल्याण विभाग द्वारा बुलाई गयी ओपन निविदा में कब भाग लिया? यदि नहीं, लिया तो प्रदेश की मार्कफेड को दरकिनार करके शासन द्वारा निरस्त घोषित दरों पर किस आधार पर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने 2018-19, 2019-20 में करोड़ की खरीदी की? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम बतायें? जब खरीदी ही अवैध है, इसकी दर्जनों शिकायतें भी की गयी हैं तो इस संस्था के भुगतान रोके जाने की क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) विभाग की फूड सिक्योरिटी मिशन और दलहन योजनाओं की प्रगति निरंतर असंतोषजनक होने का कारण क्या है? क्या इन योजनाओं से सरकार डीबीटी हटाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पोलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं की नीति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
52. ( क्र. 3359 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पोलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता (विद्वान) संघ द्वारा जनवरी 2018 से फरवरी 2021 तक कब-कब आवेदन (ज्ञापन) दिये गये है? उन आवेदनों पर क्या कार्यवाही हुई? वर्तमान तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा पोलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग अतिथि विद्वानों (व्याख्याताओं) के नियमितीकरण के लिये बनाई गई नीति क्या है? (ख) सन 2016 से फरवरी 2018 तक पोलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की संख्या विषयवार, ब्रांचवार, महाविद्यालयवार बतावें। उनको न्यूनतम मानदेय कितना-कितना दिया जा रहा है? तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि व्याख्याताओं को फिक्स वेतनमान कितना और कब तक मिलेगा? (ग) पोलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं के लिए क्या कोई नवीन नीति बनाई गई है? यदि हाँ तो कब से? यदि नहीं, बनाई गई है तो पिछली नीति किस दिनांक वर्ष की है, जिस पर वर्तमान में ही अमल किया जा रहा है? पोलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को कार्य करते हुए बहुत समय हो गया है, सभी बी.टेक., एम.टेक. योग्यताधारी है? क्या अनुभव के आधार पर इन्हें नियमित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। वर्तमान में नियमितिकरण के संबंध में कोई नीति नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अतिथि विद्यमानों को न्यूनतम वेतनमान दिये जाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं है अपितु प्रावधान अनुसार वर्तमान में अतिथि विद्मानों को प्रतिकाल खण्ड की दर से भुगतान किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। विभाग द्वारा दिनांक 9 जून 2004 एवं 12 जुलाई 2019 द्वारा नीति बनाई गई है, जिस पर अमल किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सेवा भर्ती नियम 2004 प्रभावशील है, जिसमें अतिथि विद्यमानों को नियमित करने के प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बी.ओ.टी. मार्गों पर टोल वसूली
[लोक निर्माण]
53. ( क्र. 3364 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड एवं एन.एच.ए.आई. अंतर्गत बी.ओ.टी. योजना ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों का निर्माण करवाया गया है तथा उनमें से कौन-कौन से मार्गों पर किस-किस कंपनी द्वारा 01.02.2021 की स्थिति में टोल वसूली की जाती है? (ख) इन मार्गों पर टोल वसूली उपरांत कौन-कौन से मार्ग घाटे में चल रहे हैं तथा कौन-कौन से मार्ग लाभ में चल रहे हैं? पिछले तीन वर्षों के वार्षिक टोल वसूली के आंकडे़ देवें। (ग) एम.पी.आर.डी.सी. एवं एन.एच.ए.आई. अन्तर्गत बी.ओ.टी. निर्मित सड़कों पर संबंधित कंपनियों से प्रीमियम वसूली के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या घाटे वाली सड़कों पर शासन द्वारा क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है? (घ) एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा पिछले दस वर्षां में उक्त मार्गों पर टोल वसूली कर रही कंपनियों से कंपनीवार, वर्षवार कितना प्रीमियम आरोपित किया गया? उसमें से कितनी धनराशि प्राप्त की व कितनी धन राशि लेना शेष है? साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में पिछले तीन वर्षों में कंपनीवार, वर्षवार कितनी धन राशि दी गई? (ड.) क्या कारण है कि एम.पी.आर.डी.सी. एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रीमियम वसूली में शिथिलता बरतते हुए क्षतिपूर्ति का तत्काल भुगतान किया गया? क्या इससे शासन को राजस्व की हानि हुई? यदि हाँ, तो क्या जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाकर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जीवेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (ख) घाटे अथवा लाभ का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (ग) अनुबंध आर्टिकल 26 अनुसार नियत प्रीमियम वसूले जाने का प्रावधान है। जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (घ) ग्वालियर संभाग के अंतर्गत प्रचलित बी.ओ.टी. टोल मार्गों पर प्रीमियम का प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) ग्वालियर संभाग के अंतर्गत बी.ओ.टी. टोल मार्गों पर प्रीमियम वसूली का प्रावधान नहीं और न ही किसी मार्ग पर क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार।
वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
54. ( क्र. 3374 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभाग की विभिन्न मंडियों में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदाय करने के क्या प्रावधान एवं प्रक्रिया है? आंचलिक कार्यालय से वेतन वृद्धि स्वीकृति आदेश अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनकी मंडियों को किस माध्यम से भेजे जाते है? (ख) जबलपुर संभाग अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के कितने अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2019 की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदाय कर दी गयी है एवं कितने अधिकारी/कर्मचारियों को वेतन वृद्धि प्राप्त होना शेष है? वेतन वृद्धि प्रदाय न करने के कारण बतायें। मंडीवार एवं कर्मचारीवार जानकारी देवें। समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2019 की वेतन वृद्धि का लाभ कब तक प्रदाय किया जावेगा? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के कई अधिकारी/ कर्मचारियों एवं उनकी मंडियों को वर्ष 2019 की वेतन वृद्धि स्वीकृति आदेश आंचलिक कार्यालय से प्राप्त ही नहीं हुए हैं अथवा विलम्ब से प्राप्त हुए हैं? कारण बतायें। वेतन वृद्धि स्वीकृति आदेश अन्य पत्रों की भांति ई-मेल से क्यों नहीं भेजे गए? (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या आंचलिक कार्यालय से हुए विलम्ब से अधिकारी/कर्मचारियों को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) संभाग की मंडियों में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदाय करने संबंधी राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 20 में निहित प्रावधान एवं प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आंचलिक कार्यालय द्वारा राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत की गई वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधी प्रमाण-पत्र डाक के माध्यम से प्रायः भेजे जाते हैं। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। राज्य मंडी बोर्ड सेवा के शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख तथा नियम अंतर्गत अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर पात्रतानुसार वर्ष 2019 की वर्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी, जिसके लिये समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जबलपुर संभागांतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनकी मंडियों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार डाक से वर्ष 2019 से प्रेषित नियतकालिक वेतन वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उक्त नियतकालिक वेतन वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र डाक के माध्यम से प्रेषित किये जाने के कारण ई-मेल से नहीं भेजे गये हैं। (घ) राज्य मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी पात्रतानुसार निर्धारित तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है इसलिये अपरिहार्य परिस्थितियों में नियतकालिक वेतन वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र कुछ अंतराल उपरांत प्राप्त होने पर भी संबंधित को पूर्ण राशि ऐरियर्स के रूप में प्राप्त होने से आर्थिक क्षति नहीं होती है। अतः शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
पंचायत सचिवों को सातवाँ वेतनमान का लाभ
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
55. ( क्र. 3386 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत विभाग में सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना बाकी है? (ख) क्या ग्राम पंचायत कि सभी योजनाओं को संचालित करने का काम पंचायत सचिव काफी समय से कर रहे हैं? यदि हाँ, तो पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ कब तक दिया जाएगा और उसकी समय-सीमा क्या है? (ग) विभाग के अंतर्गत आने वाले किस श्रेणी के कितने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है और कितने शेष है? शेष कर्मचारियों के हित में शासन कब तक निर्णय लेगा? (घ) उपरोक्त संबंध में विभागीय स्तर पर कब कब बैठकें आयोजित हुई और कर्मचारियों के हित में क्या क्या निर्णय लिए गए?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
56. ( क्र. 3417 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को हस्तांरतरित 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी तथा लैब टेक्निशियन की सेवायें विभाग के किस संस्थान के अधीन हैं तथा किस संस्था द्वारा उक्त कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जावेगा जो कि अन्तिम बार 09.05.2013 को बढाया गया था? आगे कब-कब बढ़ाया जायेगा? उक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ख) उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश शासन की 05 जून 2018 की नीति लागू की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक लागू की जावेगा तथा समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत वेतनमान का लाभ कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को ई.पी.एफ./राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शासकीय पोलीटेक्निक होशंगाबाद में नये विषय प्रारंभ करने की घोषणा
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
57. ( क्र. 3436 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 (2614) दिनांक 23.07.2019 में हुई चर्चा में माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था, कि आने वाले सत्र (2020-21) में चारों पाठ्यक्रम प्रारंभ कर देंगे तो क्या चारों पाठ्यक्रम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्डों को पूरा किया जा चुका है। (ख) यदि हाँ, तो बतावें कि उक्त मापदण्डों को पूरा करने हेतु कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 19-20, 20-21 में दी गई। इससे कौन-कौन से काम कराये गये? (ग) क्या वर्ष 2020-21 में चारों पाठ्यक्रम शासकीय पोलीटेक्निक, होशंगाबाद में प्रारंभ किये गये? यदि नहीं, तो क्यों पाठ्क्रम कब तक प्रारंभ होंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी नही। (ख) जी नहीं। जानकारी निरंक। (ग) जी नहीं। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रावास निर्माण
[लोक निर्माण]
58. ( क्र. 3437 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उत्कृष्ट विद्यालय, होशंगाबाद में छात्रावास निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ किया गया? (ख) उक्त निर्माण हेतु प्रत्येक तिमाही में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस कार्य के एवज में कब-कब किया गया? (ग) जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक मा. उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर काम रोकने हेतु लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) एवं कलेक्टर, होशंगाबाद को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र किन-किन दिनांक में प्राप्त हुए? (घ) क्या छात्रावास का काम रोका गया? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) न्यायालयीन निर्णय के बाद भी छात्रावास निर्माण के शासन किन्हीं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो किसकी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) उत्कृष्ट विद्यालय होशंगाबाद में छात्रावास निर्माण का कार्य दिनांक 17.11.2018 से प्रारंभ किया गया। (ख) तिमाही 12/2018 - रू. 32.46 लाख, बालिका छात्रावास नींव कार्य हेतु। तिमाही 03/2019 - रू. 20.54 लाख, बालिका छात्रावास छत स्तर तक कार्य हेतु। तिमाही 06/2019 - रू. 26.07 लाख, बालिका छात्रावास प्रथम तल छत स्तर कार्य हेतु। तिमाही 09/2019 - रू. 98.90 लाख, बालिका छात्रावास प्रथम तल ब्रिकवर्क, छत कार्य हेतु। तिमाही 12/2019 - रू. 0.00 लाख। तिमाही 03/2020 - रू. 0.00 लाख। तिमाही 06/2020 - रू. 0.00 लाख। तिमाही 09/2020 - रू. 154.66 लाख, बालिका छात्रावास फिनिशिंग, बालक छात्रावास नींव स्तर कार्य हेतु। तिमाही 12/2020 - रू. 30.20 लाख, बालिका छात्रावास फिनिशिंग कार्य। (ग) लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) होशंगाबाद को दिनांक 06.08.2019, दिनांक 10.08.2019 तथा जिला कलेक्टर होशंगाबाद को संबोधित पत्र की प्रति दिनांक 07.08.2019 एवं दिनांक 03.10.2019 को प्राप्त हुई। (घ) जी हाँ। मार्च 2020 से। (ड.) उपरोक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
भावांतर भुगतान में हुए घोटाले की जाँच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
59. ( क्र. 3468 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री भावान्तर योजना, कृषक समृद्धि योजना में माह अक्टूबर 2017 से जुलाई 2019 तक रीवा संभाग में फर्जी खरीदी-बिक्री कराने के प्रकरण प्रकाश में आए है? यदि हाँ, तो मण्डी बोर्ड द्वारा कितने प्रकरणों में जाँच पूर्ण की एवं कितने प्रकरणों पर दोषी अधिकारी, कर्मचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण, मण्डी का नाम सहित दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंधित प्रकरणों में मण्डी बोर्ड से दोषियों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है? यदि हाँ, तो मण्डी का नाम योजना का नाम दोषी का नाम, बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो कारण भी बतायें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अंतर्गत प्रकरणों में किन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच गठित की गई है? यदि हाँ, तो मण्डी कर्मचारी/अधिकारी का नाम, निलंबन आदेश क्रमांक, आरोप पत्र जारी होने का प्रकरण क्रमांक, दिनांक एफ.आई.आर. दर्ज होने की दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें? यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो कारण भी बतायें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में समान प्रकरणों पर समान कार्यवाही न कर भेदभावपूर्ण कार्यवाही मण्डी बोर्ड द्वारा करायी जाने की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) भोपाल के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नागौद को जाँच दल प्रमुख बनाया जाकर 05 सदस्यी दल का गठन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु कलेक्टर जिला सतना को पत्र लिखा गया। जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर जिला सतना स्तर पर लंबित है। मण्डी समिति सिंगरौली की शिकायत की जाँच हेतु आंचलिक कार्यालय रीवा को पत्र क्रमांक 1612 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा पत्र लिखा गया, जाँच रिर्पोट आंचलिक कार्यालय रीवा स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) भोपाल के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 द्वारा जाँच दल का गठन करने हेतु पत्र लिखा गया, जाँच प्रतिवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) भोपाल के पत्र क्रमांक 3393 दिनांक 25.01.2019 से गठित जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने से शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। मण्डी बोर्ड से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बलराम तालाबों के निर्माण में अनियमितता की जांच
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
60. ( क्र. 3469 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार विधानसभावार कितने-कितने बलराम तालाब बनाये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए? लक्ष्य निर्धारण आदेश जिस आदेश से दिए गए हैं उस आदेश की प्रति देते हुए बतायें कि क्या एक ही विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद में लक्ष्य किस उद्देश्य से दिए गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में जो बलराम तालाब बनाने की जिस नक्शें, खसरे, ड्राइंग, डिजाइन, इस्टीमेट की स्वीकृति संचालक किसान कल्याण विभाग से स्वीकृत हुए थे उसके विपरीत बलराम तालाबों का निर्माण किया गया है तथा उक्त तालाबों के निर्माण में स्वीकृत गहराईयों में भी परिवर्तन किया गया है। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) की अवधि में जिन तालाबों का निर्माण हुआ है उनके निर्माण की माप पुस्तिका करने वाला, बिल बनाने वाला सत्यापन करने वाला क्या एक ही कर्मचारी था जिसके द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं? ऐसा किसके आदेश से और क्यों कराया गया है? क्या एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मद किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में तालाबों के निर्माण से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, विधानसभावार नहीं। विकासखण्डवार, वर्षवार लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' एवं 'दो' अनुसार है। जी नहीं एक ही विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद में लक्ष्य प्रदाय नहीं किए गए हैं। (ख) बलराम तालाब के कुछ प्रकरणों में मिट्टी का हार्ड स्ट्रेटा मिल जाने के कारण प्राक्कलन में स्वीकृत गहराई से कम गहराई की खुदाई कृषकों द्वारा की गई हैं। ऐसे प्रकरणों में बलराम तालाब की शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार वास्तविक कार्य का मूल्यांकन, स्थल पर उपलब्ध स्ट्रेटा के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ, दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, शिकायतवार जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन एवं 'चार' अनुसार है।
धर्मशाला का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
61. ( क्र. 3485 ) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर जिला निवाड़ी द्वारा अपने पत्र क्र. 1602/स्टेनो/कले.नि. 2019 दिनांक 27/5/2019 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तत्कालीन मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग म.प्र. शासन द्वारा जिला निवाड़ी अंतर्गत जेरोन में दिनांक 02.02.2019 को अंधखमाता मंदिर तारामाई देवी मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर जेरोन एवं वीरसागर कृष्ण-मंदिर में बीस लाख की लागत से धर्मशाला निर्माण हेतु की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु पत्र लिखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शासन/विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक उक्त घोषणा पूरी कर ली जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. शासन अध्यात्म विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-4/1029/अडसठ भोपाल दिनांक 04.12.2019 द्वारा उक्त कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग टीकमगढ़ को निर्माण एजेंसी नियुक्त कर प्रथम किश्त आवंटित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर वी.सी.ओ. कोड में लिमिट न होने एवं कोविड-19 के कारण उक्त आवंटित किश्त का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। अध्यात्म विभाग से आवंटन उपलब्ध हो जाने पर घोषणा पूरी कर ली जावेगी।
भवन निर्माण का भुगतान
[लोक निर्माण]
62. ( क्र. 3525 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) द्वारा हाईस्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो भवनों की सूची दे। क्या जिले की बल्देवगढ़ तहसील के ग्राम लुहर्रा में इस अवधि में हाईस्कूल भवन का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो स्कूल भवन की कुल लागत सहित ठेकेदार का नाम, कार्य पूर्ति तिथि का ब्यौरा दे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या विभागीय ड्राईंग/डिजाईन अनुरूप निर्मित भवन विभाग को हैण्डओवर हो चुका है? यदि हाँ, तो विभाग के उपयंत्री द्वारा हाईस्कूल भवन निर्माण का अंतिम बिल तैयार कर सहायक यंत्री को, और इनके द्वारा भुगतान अनुशंसित सहित कार्यपालन यंत्री को अग्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो अंतिम बिल की राशि और भुगतान राशि सहित कुल भुगतान का विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अंतिम बिल की सम्पूर्ण राशि भुगतान कर दी गई है? यदि नहीं, तो अन्तर राशि व उसके भुगतान न करने का कारण बतायें? क्या विभाग द्वारा शाला भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो प्राक्कलित राशि सहित स्वीकृति की स्थिति बताये। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, ठेकेदार को कितना भुगतान किया जाना शेष है विवरण दें? यह राशि कब तक भुगतान कर दी जावेगी, समय-सीमा बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, कार्यों की कुल लागत राशि रू. 109.33 लाख। ठेकेदार मैसर्स मिथलेष कुमार दीक्षित एवं कार्य दिनांक 30.08.2018 को पूर्ण किया जा चुका है। (ख) जी हाँ, जी हाँ, अन्तिम बिल राशि रू. 109.33 लाख है। भुगतान राशि रू. 2.87 लाख कुल भुगतान राशि रू. 95.33 लाख का भुगतान दिनांक 13/08/2019 को किया गया था। (ग) जी नही, अन्तर राशि रू. 14.00 लाख। प्रशासकीय स्वीकृत से अधिक राशि होने के कारण ठेकेदार का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका। जी हाँ। पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू. 115.89 लाख का प्राक्कलन प्रशासकीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.12.2020 को आयुक्त लोक शिक्षण की ओर प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित। (घ) ठेकेदार को किया जाना शेष भुगतान राशि रू. 14.00 लाख स्वीकृति प्राप्त होते ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया जायेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
योजनांतर्गत राशि का आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
63. ( क्र. 3529 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला सिवनी को संचालित किन योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनांतर्गत कौन-कौन सी खेल सामग्री कब-कब, कहां-कहां से किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई? कौन-कौन सी खेल सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में बेकार या टूट फूट गई है? इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किसने किया है? (ग) जिला सिवनी में खिलाड़ियों के लिये कहां-कहां पर कौन से आउटडोर/इनडोर स्टेडियम है? इन स्टेडियम खिलडियों के लिये किन-किन खेलों से संबंधित क्या-क्या सुविधाएं, संसाधन, उपकरण कहां-कहां पर कौन-कौन सी सुविधाओं का अभाव है एवं क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। खेल सामग्री का उपयोग खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है एवं सामग्री अस्थाई प्रकार की होती है जो उपयोग के बाद अनुपयोगी होती है। भौतिक सत्यापन जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, सिवनी द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 07/08/2019, कलेक्टर, जिला-सिवनी द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 04/09/2019 से 05/09/2019 तक, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, सिवनी द्वारा दिनांक 28/02/2020 एवं 30/09/2020 को किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
पंजीकृत सप्लायरों/वेन्डरों को भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 3530 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेन्डरों को कितनी शासकीय राशि भुगतान की गई? वर्षवार व जनपद पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेन्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/वेन्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? क्या सप्लायरों/वेन्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते है? उनकी जाँच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुये उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेन्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जाँच कराकर अनियमितताऐं करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायतों में विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक सप्लायर/ वेन्डरों को भुगतान की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आवश्यकता नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित मार्ग
[लोक निर्माण]
65. ( क्र. 3542 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन कौन-कौन से मार्ग एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा गारंटी अवधि योजना अंतर्गत बनवाये गये है अथवा बनवाये जा रहे है। निर्माण लागत, गारंटी अवधि सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन मार्गों की मरम्मत कब-कब कितनी-कितनी लागत से किस ऐजेन्सी द्वारा किन-किन अधिकारियों कि निगरानी में की गई एवं किन-किन मार्गों का पुनर्निर्माण गारंटी अवधि बीतने के बाद कितनी लागत से कब किया गया तथा किन-किन मार्गों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है,बतलावे सूची देवें। (ग) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सलैया-गुरजी-बड़गांव मार्ग की मरम्मत अभी हॉल में की गई है, यदि हाँ, तो मार्ग मरम्मत का कार्य कितनी लागत से किसके द्वारा किन-किन अधिकारियों की निगरानी में किया गया, मार्ग मरम्मत के बाद ही कुछ दिनों पुनःखराब होने के क्या कारण है? क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से, कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कार्य के मूल अनुबंध की शर्त अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अंतर्गत संधारण का कार्य संबंधित ठेकेदार को किया जाना है, जिसके अंतर्गत भुगतान किया जा रहा है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार, पृथक से मरम्मत हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं, न ही अन्य एजेंसी से कार्य कराया गया। पुनर्निर्माण की जानकारी शून्य है। डी.एल.पी. अवधि दौरान निरीक्षण का कार्य संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
सी.एफ.टी. भवन का अधूरा निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 3547 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत बदरांव गौतमान एवं जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत डभौरा का सी.एफ.टी. भवन कई वर्षों से अधूरा निर्मित है? यदि हाँ, तो किस वित्तीय वर्ष में इन सी.एफ.टी. भवनों की स्वीकृति जारी की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में सी.एफ.टी. भवन ग्राम पंचायत बदरांव गौतमान एवं ग्राम पंचायत डभौरा का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। रीवा जिला अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत बदरांव गौतमान एवं जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत डभौरा का सी.एफ.टी. भवन निर्माण का कार्य वर्तमान में अधूरा है। उक्त कार्य वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मार्च 2021 तक सी.एफ.टी भवन बदरांव गौतमान एवं जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत डभौरा का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
लंबित कार्य के संबंध में
[लोक निर्माण]
67. ( क्र. 3563 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा रतलाम तहसील अंतर्गत बाजेड़ा फंटे से सेमलिया, गुणावत होते हुए सरसी तक सी.सी. रोड का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त रोड की लंबाई, लागत कितनी है तथा कार्य किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? (ख) क्या यह सही है कि निर्माण के मात्र एक वर्ष बाद ही उक्त सी.सी. रोड पर गुणावत एवं सरसी के मध्य स्थित पुलिया और अन्य जगह गड्ढे निर्मित हो गए हैं और उस पर पैचवर्क हेतु डामरीकरण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो बताएं कि क्या सी.सी. रोड पर डामरीकरण कार्य किया जा सकता है? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत मार्ग पर गुणावत स्थित पुलिया का कार्य काफी समय से बंद है? यदि हाँ, तो बताएं कि उक्त पुलिया का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? उक्त पुलिया की लागत, ठेकेदार का नाम और ठेकेदार को प्रश्न दिनांक तक कितना भुगतान किया जा चुका है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, निर्मित मार्ग के विभिन्न सात स्थानों पर लगभग 400 मीटर कुल लंबाई में खुरदरी सतह को स्मूथ करने के लिए डामरीकरण कराया गया है। जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
भावांतर योजना का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
68. ( क्र. 3567 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2018 में सोयाबीन की फसल हेतु ₹.500 प्रति क्विंटल हेतु भावांतर योजना की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि रतलाम जिले के कितने किसानों को सोयाबीन की फसल हेतु भावांतर योजना का लाभ दिया जा चुका है? तहसीलवार सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत रतलाम जिले में भावांतर के भुगतान हेतु कितने कृषक शेष हैं, सूची उपलब्ध कराएं। और बताएं कि सोयाबीन की फसल हेतु ₹.500 प्रति क्विंटल के भावांतर योजना का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जाएगा? (घ) वर्ष 2018 में भावांतर योजना अंतर्गत किन-किन फसलों को शामिल किया गया था और प्रत्येक फसल पर कितना-कितना भावांतर मूल्य तय किया गया था? (ड.) क्या रतलाम जिले में सभी फसल हेतु भावांतर मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया है या भुगतान करना शेष है यदि शेष है तो शेष कृषकों की संख्या जिलेवार बताएं जिन्हें भुगतान करना बाकी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नही। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 में फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत सोयाबीन फसल हेतु राशि रू. 500/- प्रति क्विंटल तक राशि देने का दिशा निर्देश में उल्लेख है। (ख) फ्लैट भावांतर भुगतान/पी.डी.पी.एस. योजनान्तर्गत रतलाम जिले में सोयाबीन फसल के भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार। (घ) खरीफ वर्ष 2018 में सोयाबीन एवं मक्का फसल को फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया गया था। योजनान्तर्गत मक्का के लिए दर 250/- रू. प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन के लिए दर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) खरीफ वर्ष 2018 में फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत मक्का फसल के लिए रतलाम जिले के 701 किसानों को राशि रू. 3868267/- का भुगतान किया गया एवं सोयाबीन फसल की दर निर्धारण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
लंबित पुल निर्माण
[लोक निर्माण]
69. ( क्र. 3573 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा आलोट ताल मार्ग पर रेलवे समपार क्रमांक 8 एवं महिदपुर ताल मार्ग पर रेलवे समपार क्रमांक 20 पर पुल निर्माण प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि उक्त पुल निर्माण में क्या रेलवे विभाग द्वारा अपना कार्य पूर्ण कर दिया गया है और विभाग द्वारा कार्य करना शेष हैं? (ग) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 107/तक/एल. सी. न. 8/2017 दिनांक 9/1/2018 एवं 227/तक/ब्रिक्स/2015 दिनांक 8/2 2016 के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? (घ) क्या उक्त पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है या नहीं तो बताएं की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) 1. क्रासिंग क्रमांक-8 की शासन के ज्ञाप दिनांक 24.10.2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी, निविदा की कार्यवाही प्रकियाधीन है। 2. क्रासिंग क्रमांक-20 स्थायी वित्तीय समिति की 183वीं बैठक दिनांक 03.02.2020 में राशि रू. 1445.88 लाख अनुमोदित। बजट में सम्मिलित होने के पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। वर्ष 2021-22 बजट में परीक्षित मद में प्रस्तावित। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार एक कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी। एक कार्य की शेष। निश्चित तिथि बताना संभव नही।
खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देना
[खेल एवं युवा कल्याण]
70. ( क्र. 3632 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को खोजने उन्हें प्रोत्साहित करने प्रशिक्षण देने कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्थायें की है? (ख) प्रदेश एवं केन्द्र शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आंवटित की गई है एवं कितनी-कितनी राशि किन कार्यों में व्यय हुई है? वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक आय-व्यय का विवरण मदवार प्रदान करें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मुरैना जिले में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को खोजने उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम निर्मित है तथा 07-विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है।
गेहूँ की खरीदी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
71. ( क्र. 3636 ) श्री गोपाल सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा वर्ष 2017 एवं 2018 में गेहूँ की खरीदी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में यदि हाँ, तो अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा अंतर्गत ईसागढ़ विकासखण्ड एवं चंदेरी विकासखण्ड में कितने किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई थी? यदि भुगतान नहीं किया गया तो क्यों? कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में किसानों को कितनी बोनस राशि वितरित की गई थी? किन-किन जिलों में राशि वितरित नहीं की गई? (घ) क्या शासन द्वारा दोहरी नीति अपनाकर जानबूझकर अशोकनगर जिले के किसानों को बोनस राशि का वितरण नहीं किया गया? जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2017 में योजना लागू नहीं थी एवं वर्ष 2018 में योजना लागू की गई। योजना के आदेश की प्रति संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2018 में योजनान्तर्गत अशोकनगर जिले में चन्देरी विधान सभा अन्तर्गत ईसागढ विकासखण्ड एवं चन्देरी विकासखण्ड के कृषकों द्वारा ई-उपार्जन केन्द्रों एवं अधिसूचित मंडियों में पात्रता की सीमा तक 14539 कृषकों द्वारा 1316806.07 क्विंटल गेहूँ का विक्रय किया गया। जिनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में झाबुआ जिले के 3500 कृषकों को राशि रू. 29124957/- का भुगतान किया गया। शेष जिलों के लिए भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं। शेष जिलों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बालाघाट जिले में पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मनरेगा
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 3640 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि राज्य स्तर पर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों में किस अनुपात में वितरित की जाती हैं? इसे खर्च करने की गाईड लाईन की फोटो प्रतिलिपि सहित जानकारी देवें। (ख) बालाघाट जिले में ऐसी कितनी पंचायते हैं जिनके द्वारा नल-जल योजना के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया हैं जनपद पंचायत अनुसार जानकारी दें? क्या बिजली के बिलों का भुगतान विषयांकित राशि से किया जा सकता हैं? (ग) क्या बालाघाट जिले की अनेक पंचायतों में विषयांकित गाईड लाईन की अनदेखी कर पंचायतों में राशि खर्च कर दी गई हैं? ऐसी पंचायतों की तथा गाईड लाईन के विरूद्ध कराए गए कार्यों की सूची, खर्च की राशि सहित उपलब्ध कराए? (घ) गाईड लाईन के विरूद्ध कार्यों की तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति देने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा यह कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? (ड.) बालाघाट जिले में मनरेगा से किए जा रहे केप निर्माण की सोसायटी अनुसार जानकारी दें? क्या इन केप निर्माण का भुगतान अभी तक नहीं किया गया हैं यदि हाँ, तो कब तक कर दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जी हाँ। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) गाईड लाईन के विरूद्ध कार्यों की तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति देने वाले अधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। केप निर्माण का सामग्री भुगतान शेष है। शासन से आवंटन उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।
विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर विभागीय जाँच
[लोक निर्माण]
73. ( क्र. 3641 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में विगत 05 वर्षों में कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर आरोप पत्र जारी किए गए हैं? अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा कार्यरत स्थान की जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर विभागीय जाँच प्रारंभ कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो अब तक विभागीय जाँच प्रारंभ न करने के लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) आरोप पत्र जारी करने के कितने दिनों बाद विभागीय जाँच कराने के प्रावधान हैं इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी नियमों की फोटोप्रति भी उपलब्ध कराए?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। शेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
74. ( क्र. 3650 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना म.प्र. के सभी जिलों में लागू है यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना से संबधित प्रशिक्षण के केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित कम्पोनेट के क्रियान्वयन में म.प्र. शासन को क्या-क्या दायित्व दिये गये हैं, उपरोक्त का विवरण संबधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किये गये, कार्यों की जानकारी निगरानी हेतु एस.एस.एम.सी., डी.एस.एम.सी. एवं दिशा द्वारा पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) रीवा जिले में कितने प्रशिक्षार्णियों ने प्रशिक्षण लिया कितने पास हुये कितने को प्लेससमेंट दिया गया विवरण उपलब्धर कराये? प्लेसमेंट के बाद मॉनिटरिंग से संबधित जानकारी का विवरण। (ग) संबधित योजना सी.एस.एस.एम. कम्पोनेंट अन्तोर्गत रीवा जिले के ट्रेनिंग सेन्टरों की जानकारी प्रशिक्षार्णियों की जानकारी, प्लेनसमेंट संस्था/स्थान का नाम प्लेसमेंट हुये प्रशिक्षार्णियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी। प्लेसमेंट के बाद 1 वर्ष तक की गई निगरानी सत्यापन की जानकारी, वेतन पर्ची सहित उपलब्ध करावें। (घ) योजना की मॉनिटरिंग हेतु गठित निगरानी दल राज्य से लेकर ट्रेनिंग सेन्टर स्तर तक किये गये समस्त निरीक्षण एवं कार्यवाही की जानकारी। एस.एस.एम.सी., डी.एस.एम.सी., दिशा की बैठक का विवरण उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री कौशल योजना (PMKVY) मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू है। PMKVY-2.0 से संबंधित प्रशिक्षण हेतु केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित (CSCM) क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश शासन को प्रशिक्षणार्थियों का मोबलाईजेशन एवं काउंसिलिंग तथा नियोजन हेतु प्रचार-प्रसार एवं मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया है। राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु SSMC का गठन किया गया है, जो कि जिला स्तरीय DPMU (District Project Monitoring Unit) टीम के द्वारा सतत मॉनिटरिंग का कार्य करती है। डीएसएमसी का जिले स्तर पर मॉनिटरिंग का कार्य DPMU द्वारा किया जाता है। उक्त समिति द्वारा राज्य में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है। दिशा समिति की बैठक हेतु जिला स्तर पर नोडल ऑफिसर प्राचार्य मॉडल आई.टी.आई. को नामित किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) योजना की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर प्रत्येक आई.टी.आई. की डीपीएमयू टीम के द्वारा की जाती है। डीपीएमयू टीम द्वारा 336 बैचों का निरीक्षण किया गया है।
अलीराजपुर जिले में पलायन हो रहे मजदूर
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 3672 ) सुश्री कलावती भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी (मनरेगा) के तहत कार्य क्यों स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? क्षेत्र में कार्य स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण है जबकि मजदूरों को तत्काल 100 दिवस की मजदूरी देने हेतु कानून पास है। लेकिन अलीराजपुर जिले में ऐसा नहीं है। जिससे क्षेत्र के लोग अपना घर बार छोड़ कर मजदूरी करने हेतु अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार के विरूद्ध म.प्र. शासन ने क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्न (क) अनुसार जो कार्य स्वीकृत किये थे उनकी राशि संबंधितों को आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है। स्वीकृत कार्य की राशि नहीं देने का क्या कारण है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और कब तक राशि प्राप्त होगी? जानकारी लिखित में देवें। (ग) अलीराजपुर जिला अति पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र की श्रेणी में आता है तथा उक्त क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार का कोई साधन होने के कारण उनको मजदूरी करने हेतु मजबूरन रोजगार प्राप्त करने हेतु अपना घर बार छोड़ कर बाहर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। यदि हाँ, तो उसे रोकने हेतु राज्य शासन एवं जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की गई है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई? जानकारी लिखित में देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) अलीराजपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑनलाईन पोर्टल अनुसार 5205 काम स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान तक 53.23 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। जिले में सभी ग्रामीणों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: शेष प्रश्नांश लागू नहीं है। (ख) जी नहीं। योजना में स्वीकृत कार्यों में संलग्न श्रमिकों को भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) योजना के प्रावधानों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन में कमी लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त तथा आवश्यकतानुरूप कार्यों को स्वीकृति देते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न किया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर जिले में रोजगार की स्थिति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
76. ( क्र. 3681 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 31 दिसम्बर 2020 की स्थिति में जबलपुर जिले में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? (ख) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों की विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) क्या बेरोजगारों को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो गत 3 वर्षों की विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जबलपुर जिले में 81833 बेरोज़गार पंजीकृत है। (ख) जी हाँ। विधानसभावार जानकारी संधारित नहीं की जाती। जिले में विगत 03 वर्षों में उपलब्ध कराये गये रोज़गार की जानकारी निम्नानुसार है:-
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2611 |
8794 |
80 |
(ग) जी हाँ। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेल मैदान का संचालन
[खेल एवं युवा कल्याण]
77. ( क्र. 3690 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले में विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ खेल मैदान और परिसर निर्मित किये गये? इन स्थानों पर कौन-कौन सी खेल गतिविधियां की जा सकती है और किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन खेल मैदान और परिसर का निर्माण कब से स्वीकृत है? जानकारी दें। (ख) पुष्पराजगढ़ विधान सभा के अंतर्गत फुटबाल खेल अकादमी की स्थापना हेतु प्रस्ताव क्या आदिम जाति कल्याण विभाग में लंबित हैं? यदि हाँ, तो कब तक लंबित प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया जायेगा? (ग) अनूपपुर जिले में 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन खेलों की गतिविधियां और प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या कार्यक्रम, कब-कब, कहाँ-कहाँ आयोजित किये गये? इन कार्यक्रम हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस मद में सामग्री क्रय की गई? (घ) खेल गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई और कितनी राशि शेष रही? मदवार बताएं।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) अनूपपुर जिले में विभाग का 1-लघु खेल परिसर निर्मित है। परिसर में खेल कबडडी, व्हालीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस एवं जिम की सुविधा उपलब्ध है। जिला अनूपपुर में वर्तमान में कोई भी खेल मैदान और खेल परिसर का निर्माण स्वीकृत नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
लघु वन उपज पर पंचायतों को अधिकार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 3708 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लघु वनोपज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में दिए प्रावधानों के अनुसार बैतूल एवं देवास जिले की ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज के अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं सौंपे गए। (ख) लघु वन उपज के संबंध में 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 एवं मध्यप्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा में क्या प्रावधान दिया है उनका पालन प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है। (ग) लघु वन उपज के नियंत्रण, प्रबंधन एवं अधिकार ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को सौपें जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
सतना हवाई पट्टी के घटिया निर्माण में दोषियों पर कार्यवाही
[लोक निर्माण]
79. ( क्र. 3724 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले में हवाई पट्टी का नवीनीकरण किया गया है, उक्त कार्य को गुणवत्ताविहीन मानकर उपयंत्री को निलंबित किया गया है तथा विभाग के उप सचिव के पत्र 3191 दिनांक 26/12/2020 द्वारा कार्यपालन यंत्री सतना को एवं प्रमुख अभियंता नें एसडीओ को पत्र क्रमांक 1234, दिनांक 23/12/2020 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब मांगा, प्रमुख अभियंता ने मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री रीवा को नोटिस जारी क्यों नहीं किया, जब भुगतान के निर्देश मुख्य अभियंता के थे, उक्त दोनों संभागीय अधिकारी निरीक्षण करते रहे और घटिया कार्य का रनिंग बिल लगभग 4 करोड का करवाते रहे? (ख) क्या प्रमुख अभियंता के पत्र क्रमांक 45 द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी का गठन जाँच हेतु किया था, अगर हाँ तो उक्त कमेटी के जाँच प्रतिवेदन जमा होनें के बाद प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, जाँच प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) सही है, तो क्या हवाई पट्टी रनवे वेहद में बड़े पैमाने पर घटिया स्तर का कार्य किया गया है, यदि हाँ, तो इतने संवेदनशील जगह में भ्रष्टाचार करने वाले उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंतो रीवा एवं ठेकेदार के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावेगी हाँ/नहीं तथा जाँच रिपोर्ट में दोषी होने के बावजूद केवल उपयंत्री को निलंबित कर शेष अधिकारियों को प्रश्न दिनांक तक निलंबित क्यों नहीं किया गया है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। कार्य विभाग नियमावली के अनुसार कार्यवाही की गई। (ख) जी हाँ। जाँच कमेटी द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रमुख अभिंयता कार्यालय को दि. 03.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त जानकारी, जाँच कमेटी से प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र दि. 24.02.2021 द्वारा चाही गई है। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार, जाँच कमेटी से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र दि. 24.02.2021 द्वारा जाँच कमेटी से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
सड़कों का स्वीकृत निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
80. ( क्र. 3738 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में सुमावली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा सुमावली से छैरा, मुरैना से सुमावली, सुमावली से टेकरी नूराबाद वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्या सभी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब इन सड़कों का निरीक्षण किया गया? सड़कवार उनके नाम तथा निरीक्षण टीप एवं दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी देवें। गुणवत्ता हेतु कौन-कौन से कन्सल्ट नियुक्त किए गए हैं? सड़कवार बताएं। इन सड़कों के अलावा सुमावली विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा और कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? उसकी भी जानकारी ऊपर दिए गए बिन्दुओं के अनुसार प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त सड़कों की कितनी-कितनी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई? इन सड़कों को पूर्ण करने की अवधि कब तक है? प्रश्न दिनांक तक इन सड़कों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? सड़कों की भौतिक स्थिति क्या है? सड़कवार संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त सड़कों का कब-कब, किस-किस उपयंत्री द्वारा कितनी-कितनी राशि का मूल्यांकन किया गया? (घ) क्या विभागीय अधिकारी एवं गुणवत्ता कन्सल्ट सड़क कार्यों की गुणवत्ता सही समझते हैं, तो विभागीय एवं लोक निर्माण के अधिकारियों तथा प्रश्नकर्ता क्षेत्रीय विधायक के साथ संयुक्त टीम गठित कर निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता का निरीक्षण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सुमावली से छेरा, सुमावली से टेकरीनराबाद यह दोनों एक ही मार्ग है, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विभाग द्वारा अन्य सड़कों के निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है तथा मुरैना से सुमावली मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन है। उनसे प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी हाँ, माननीय विधायकजी की सुविधानुसार निरीक्षण किया जा सकता है।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग द्वारा संचालित योजनाएं
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
81. ( क्र. 3739 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र सुमावली में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्य योजना संचालित हैं? इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र सुमावली में इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? सूची उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना संचालित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राशि रूपये 159.08 लाख तथा आर्थिक कल्याण योजना में राशि रूपये 7.80 लाख की मार्जिनमनी सहायता स्वीकृत की गयी। (ख) लाभान्वित हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ’, 'ब' एवं 'स' अनुसार है।
योजनाओं में खर्च की गई राशि की जानकारी
[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]
82. ( क्र. 3774 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले को दिनांक 01.04.2016 से 31.01.2021 तक विभाग की किन-किन योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? योजना नाम सहित वर्षवार राशि देवें। (ख) इन योजनाओं से कितने हितग्राहियों को अनुदान राशि दी गई? विधानसभावार, योजना नाम, हितग्राही संख्या, अनुदान राशि सहित वर्षवार देवें। (ग) कितने हितग्राहियों की अनुदान राशि प्रश्न दिनांक की स्थिति में लंबित है? हितग्राही संख्या, अनुदान राशि सहित विधानसभावार बतावें। (घ) इन्हें कब तक अनुदान राशि प्रदान कर दी जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) उज्जैन जिले में दिनांक 1/4/2016 से आवंटित राशि की योजनावार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (अ) (ब) (स) (द) एवं (इ) अनुसार है। (ख) योजनाओं में दिये गये अनुदान राशि की योजनावार, विधानसभावार एवं हितग्राही संख्या सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो (अ) (ब) (स) (द) एवं (इ) अनुसार है। (ग) लंबित अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन (अ) (ब) (स) एवं (द) अनुसार है। (घ) वर्तमान में शासन द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गयी है। अत: अवधि बताना संभव नहीं है। रेशम योजनाओं में हितग्राहियों द्वारा अनुबंध की शर्तों अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण अनुदान भुगतान नहीं किया जा सका।
हितग्राहियों को प्राप्त अनुदान राशि
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
83. ( क्र. 3775 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले को दिनांक 01.04.16 से 31.01.21 तक विभाग की किन-किन योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई? योजना नाम सहित वर्षवार राशि बतावें। (ख) इन योजनाओं से कितने हितग्राहियों को अनुदान राशि दी गई? योजना का नाम, हितग्राही संख्या, अनुदान राशि सहित विधानसभावार, वर्षवार बतावें। (ग) कितने हितग्राहियों की कितनी अनुदान राशि प्रश्न दिनांक की स्थिति में लंबित है? हितग्राही संख्या, अनुदान राशि सहित विधानसभा वार देवें। (घ) इन्हें कब तक अनुदान राशि प्रदान कर दी जाएगी?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''01'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''02'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
केन्द्रांश तथा राज्यांश को राशि उपलब्ध कराने
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 3781 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा राज्यांश के किस अनुपात में राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय एवं वेतन का भुगतान कौन करता है? (ख) क्या रोजगार सहायक का वेतन मानदेय भुगतान की राशि शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दी जाती है यदि हाँ, तो रोजगार सहायकों के रिक्त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा क्यों नहीं की जा रही है? (ग) क्या रोजगार सहायक पर अनेक पंचायतों का प्रभार है यदि हाँ, तो इस स्थिति में योजनाओं का संचालन कैसे हो पाता है? (घ) रोजगार सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मनरेगा अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मजदूरी की शत-प्रतिशत राशि, सामग्री की तीन चौथाई राशि एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर से प्रशासनिक व्यय की राशि तथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते की राशि, सामग्री की एक चौथाई तथा राज्य परिषद के प्रशासनिक व्यय की राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय एवं वेतन का भुगतान जिला/जनपद से तैयार कर राज्य स्तरीय एकल खाते से किया जाता है। (ख) जी नहीं। रोजगार सहायक के मानदेय हेतु भारत सरकार से विशेष रूप से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश अनुसार ग्राम रोजगार सहायक को अनेक पंचायतों का प्रभार दिये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संचालित मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
85. ( क्र. 3783 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में संचालित मंडी बोर्ड या मंडी समितियों में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी विभागों को समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, नियम-कानून लागू होते है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों को जारी परिपत्र क्र.एफ 11-14/2007/एक/9 भोपाल दिनांक 25/04/2007 तथा एफ 11-40/2014/एक/19 भोपाल दिनांक 20/11/2014 क्या है? छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि इन पत्रों में अहस्ताक्षरित, बिना पता लिखी अथवा संबंधित व्यक्तियों द्वारा लिखने से इंकार करने संबंधी शिकायतों के परिपालन, जाँच के लिये क्या दिशा-निर्देश दिये गये हैं? निर्देशों की छायाप्रति देवें। (ग) क्या मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त गुमनाम/फर्जी/बिना नाम पते वाली शिकायतों पर प्रथमतः शिकायतकर्ता के वैधानिक होने की पुष्टि की जाती है अथवा नहीं तथा क्या शिकायत में दर्ज नाम पता असत्य पाऐ जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है? यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों का विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या शासन असत्य नाम एवं पते/गुमनाम शिकायतों की नियम विरूद्ध की जा रही जांचों को नस्तीबद्ध कर मंडी बोर्ड एवं मंडी-समितियों में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों को राहत प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भांवतर योजनांतर्गत फसल खरीद एवं खरीदी केन्द्रों की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
86. ( क्र. 3785 ) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक भांवतर योजनान्तर्गत मनगवां विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने खरीदी केन्द्र बनाये गये तथा कौन-कौन से अनाजों की कितनी-कितनी खरीदी किन-किन केन्द्रों के माध्यम से की गई है तथा उनका भण्डारण कितनी मात्रा में कहाँ किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में खरीदी के विरूद्ध कितने किसानों का भुगतान करा दिया गया है तथा कितने शेष हैं? यदि किसानों का भुगतान शेष है तो भुगतान कब तक किया जायेगा तथा पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्ष 2018 में मनगवां विधान सभा क्षेत्र में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी बैकुठपुर में एक खरीदी केन्द्र बनाया गया था। जिसमें सोयाबीन 68.00 क्विंटल एवं गेहूँ 53.37 क्विंटल व्यापारी द्वारा क्रय किया गया था। जिसका भण्डारण व्यापारी की गोदाम में किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति बैकुठपुर में व्यापारी द्वारा सोयाबीन का विक्रय मूल्य राशि रू. 194724.00 एवं गेहूँ का विक्रय मूल्य राशि रू. 949999.00 का भुगतान व्यापारियों द्वारा किया जा चुका है। पी.डी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत सोयाबीन फसल की भावांतर राशि के भुगतान कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मनगवां विधान सभा क्षेत्र के बैकुठपुर खरीदी केन्द्र में 2596 किसान पंजीकृत थे।
डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का वेतन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 3805 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों से कार्य मूल्यांकन मांगा गया है? मूल्यांकन उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 3 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के आलावा 90 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा? यदि नहीं, तो मूल्यांकन मांगने का औचित्य क्या है? अवगत करायें। (ख) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के वेतन की व्यवस्था शासन के पत्र क्र. 15843 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा की गई है। क्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को उनके मूल विभाग में वापिस भेजने की कार्य योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो इनको वापिस कब तक किया जाएगा अवगत करायें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को शासन द्वारा 5 जून 2018 को जारी संविदा नियुक्ति के तहत बिन्दु क्र. 1.14.5 के तहत लाभ दिया गया है। नहीं तो कब तक लाभ दिया जाएगा? (घ) राजस्व विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी को 90 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है, किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पदस्थ डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? शासन द्वारा यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जायेगा। जी हाँ। शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मूल विभाग में ही कार्यरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। (घ) शासन निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
मनरेगा की राशि विकास एवं निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 3838 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में मनरेगा के मद में कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में मनरेगा मद में प्राप्त राशि से जनपद पंचायतो में कितनी राशि के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण अथवा प्रारंभ अवस्था में है की जनपदवार जानकारी दें? (ग) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त अवधि में मनरेगा की राशि से कितने निर्माण कार्यों प्रस्ताव जिला पंचायत विदिशा, जनपद पंचायत विदिशा एवं जनपद पंचायत ग्यारसपुर को प्राप्त हुये? प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितने निर्माण कार्य स्वीकृती हेतु लंबित है? स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराये?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विदिशा जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत राशि का आवंटन पृथक से प्राप्त नहीं होता। कार्य की स्वीकृति उपरांत कार्य के मूल्यांकन अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान परिषद के एकल खाते से एफ.टी.ओ. के माध्यम से किया जाता है। जिले में वर्ष 2019-20 में राशि रू. 9241.10 लाख एवं 2020-21 में 15122.42 लाख की राशि व्यय की गई है। (ख) राशि रू. 26272.86 लाख प्राक्कलित लागत के 36787 कार्य स्वीकृत किये गये। 18865 कार्य पूर्ण, 17922 कार्य प्रगतिरत एवं अप्राम्भ हैं। जनपदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
विभागीय मद से स्वीकृत कार्य
[लोक निर्माण]
89. ( क्र. 3839 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 वित्तीय वर्ष में किन-किन निर्माण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई? निर्माण कार्यवार, स्थलवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण किये गये एवं कितने निर्माण कार्य अपूर्ण अथवा अप्रारम्भ अवस्था में है? अपूर्ण एवं अप्रारंभ रहने के कारण सहित कार्यवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण कार्य की किसी योजना पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? क्या शासन एक जिले से दूसरे जिले को सड़क से जोड़ने के संबंध में कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग को राशि कार्यवार न होकर योजना शीर्षवार प्राप्त होती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। विभाग में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जिला मार्ग जैसे वर्गीकरण है जिनके आधार पर निर्माण कार्य किए जाते है।
संचालित योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
90. ( क्र. 3844 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग द्वारा विभाग की ओर से संचालित योजनाओं सहित आत्मा योजना में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिले में विगत तीन वित्त वर्षों की अवधि में कितनी योजनाओं में प्रशिक्षण दिया गया? योजनावार प्रशिक्षित स्टॉफ और कृषकों की संख्या सहित सूची दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है? यदि हाँ, तो, योजनावार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम सहित घटकवार विगत तीन वर्षों के व्यय का ब्यौरा दे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, क्या कोई पदांकित अधिकारी घटकवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु प्राधिकृत है? यदि हाँ, तो, नियम सहित ऐसे अधिकारी का पदनाम बताये। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, क्या सभी या कुछ योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ही अधिकारी द्वारा आयोजित किये गये? यदि हाँ, तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है, क्या दोषी से अप्राधिकृत अधिकारी द्वारा आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यय वसूल कर विभागीय जाँच कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो, समयावधि बताये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषकों की संख्या दी गई है, सूची अधिक होने के कारण तैयार की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। विभाग में पदस्थ सभी कृषि तकनिकी रूप से दक्ष अधिकारी कृषि तकनीकी को कृषक तक पहुँचाने हेतु प्रशिक्षण आयोजन हेतु प्राधिकृत है। (घ) जी नहीं। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही प्रशिक्षणों का आयोजन कराया गया है।
कृषि यंत्रों का वितरण एवं जमा धन राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
91. ( क्र. 3860 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अन्तर्गत विकासखण्ड मुरैना एवं अम्बाह में विगत तीन वर्षों में कुल कितने कृषि यंत्रों का वितरण किया गया? यंत्रवार संख्या बतायें। दिये गये अनुदान राशि की वर्षवार जानकारी दे।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : संचालित योजनाओं अंतर्गत विकासखण्ड मुरैना एवं अम्बाह में विगत तीन वर्षों में वितरित किये गये कृषि यंत्रों की यंत्रवार संख्या एवं अनुदान राशि की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त विकासखण्डों में निजी कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना के तहत-ट्रेक्टर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, थ्रेशर, प्लाउ, डिस्क हैरो, रेज्ड बेड प्लांटर, कल्टीवेटर, जीरो सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, स्ट्रारीपर, ट्राली इत्यादि यंत्र,हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गए हैं। जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाना
[लोक निर्माण]
92. ( क्र. 3861 ) श्री रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी व अम्बाह में लोक निर्माण की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़को को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करेगी? (ख) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि विभाग में अनुबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर का बकाया वेतन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
93. ( क्र. 3876 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 के पश्चात् कृषि विभाग ने जिला मंदसौर में अनुबंध के आधार पर कुल कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर किस-किस को नियुक्तियां दी? नाम वेतन सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में कितना माह का वेतन दिया गया? कितना-कितना, किस-किस आपरेटर का शेष है? मंदसौर के कर्मचारियों की जानकारी देवें। (ग) क्या यह सही है की एम.पी फार्मा अनुबंध वाली कम्पनी ने शासन से राशि प्राप्त कर ऑपरेटरों को 5-6 माह का वेतन नहीं दिया? इस सम्बन्ध में जिला मंदसौर में विभाग के पास कितनी किस-किस की शिकायत प्राप्त हुई? शिकायतकर्ता का नाम, उस पर की गयी कार्यवाही से अवगत करायें। (घ) विभाग में मंदसौर में कार्यरत समस्त कम्प्यूटर आपरेटर को शेष वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) 1 जनवरी, 2019 के पश्चात जिला मंदसौर में अनुबंध के आधार पर कम्प्यूटर आपरेटर पद पर नियुक्तियां नहीं दी गई। (ख) प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) 1 जनवरी, 2019 के पश्चात नियुक्तियां नहीं दी गई। अत: प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
तकनीकी संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न सैम्पलों की टेस्टिंग
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
94. ( क्र. 3883 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2005 से 2010 तक जबलपुर संभाग की तकनीकी संस्थाओं/महाविद्यालयों से किन-किन विभागों/संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सैम्पलों की टेस्टिंग कराई गयी? सूची देवें। जानकारी जिलावार, संस्थावार, विभागवार, कार्यवार, टेस्टिंग कर्ता का नाम सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने-कितने कार्यों के सैम्पल टेस्टिंग से संबंधित संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) क्या विभाग को कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई कि बिना प्रक्रिया किये सैम्पल टेस्टिंग कर प्रमाण-पत्र दिए गये हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
जिला न्यायालय के नवीन भवन निर्माण में अनियमितता
[लोक निर्माण]
95. ( क्र. 3884 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर स्थित जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के अनुबंध में परफार्मेंस गारंटी अवधि कम निर्धारित करके अधिकारियों द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया है तथा शासन के नियम/नीति के विरुद्ध कार्य किया गया है? (ख) क्या माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त भवन में लगातार टाइल्स गिरने के कारण जानलेवा घटना घटित होने की संभावना व्यक्त करते हुए विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की गयी है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी बतावें? (घ) जिन अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के निर्माण व अनुबंध में अनियमितता की गयी उन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, ठेकेदार को कोई लाभ नहीं पहुँचाया गया है। शासन द्वारा अनुबंध में निर्धारित अवधि (कार्य पूर्णता दिनांक से एक वर्ष पश्चात तक) में ही परफारमेंस गारण्टी ली गई है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जबलपुर स्थित जिला न्यायालय के नवीन भवन के बाहरी हिस्से में तीन जगहों से स्टोन-क्लेडिंग के पत्थर गिर गये थे, जिन्हें ठेकेदार के व्यय पर ठेकेदार द्वारा सुधरवा दिया गया है। (घ) नवीन न्यायालय भवन के निर्माण कार्य एवं अनुबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई है, अतः अधिकारियों पर कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।
प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
96. ( क्र. 3890 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिलांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कितने-कितने आवास स्वीकृत हुये है? कितने पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ है? वर्षवार/विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की शेष राशि का भुगतान कब-तक कर दिया जावेगा एवं आवासों को कब-तक पूर्ण करवा दिया जावेगा? (ख) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी अंतर्गत एस.पी.आर. समग्र पोर्टल पर कितने परिवार दर्ज है? कितने परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये गये है? कितने आवास स्वीकृत हेतु लंबित है? कितने आवास प्लस एप्प के माध्यमसे जोड़े गये है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ कब तक दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 की प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सूची में कितनी ग्राम पंचायतों में जाति मेपिंग में त्रुटि है? अनु.जाति/जनजाति के स्थान पर अन्य जाति अंकित होने के कारण कितने हितग्राहियों को अभी तक आवास स्वीकृत नहीं हो पाया है? ग्राम/ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? जाति सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जिन हितग्राहियों की वास्तविक जाति अनु.जाति जनजाति है, उनको आवास स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) विकासखंड सिरोंज-लटेरी में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत ऐसे छूटे-हुये परिवारों के ब्यौरे दर्ज करने हेतु दिनांक 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 30.11.2018 तथा अंतिम बार 07.03.2019 छूटे हुये परिवारों का निर्धारण करने हेतु आवास+ विंडो पर कितने-कितने परिवारों का पंजीकरण किया गया है? ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार पृथक-पृथक संख्यात्मक जानकारी दिनांक अनुसार उपलब्ध करावें। (ड.) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 986/SRJ/2020 दिनांक 10.10.2020 आयुक्त पंचायत राज्य संचालनालय भोपाल तथा पत्र क्र. 1017/10/2020 दिनांक 13.10.2020 संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पत्र प्राप्त हुये है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई? तो क्यों? बतलावें तथा कार्यवाही कब-तक पूर्ण कर दी जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की प्रगति एवं जियोटैगिंग अनुसार शेष राशि का भुगतान किया जावेगा, समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नही। (ख) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी अंतर्गत एसपीआर समर्ग पोर्टल पर 70411 परिवार दर्ज है। योजनान्तर्गत 22538 परिवारों को आवास स्वीकृत किये गए। वर्ष 2020-21 में सिरोंट में 53 एवं लटेरी में 54 आवास स्वीकृति हेतु लंबित है। 27703 परिवार आवास प्लस एप के माध्यम से जोड़ गए तथा वंचित पात्र परिवारों को लक्ष्य प्राप्त होने पर आवास योजना का लाभ दिया जायेगा। (ग) 24 ग्राम पंचायतों में जाति मैपिंग में त्रुटि है। निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभाग द्वारा भारत सरकार से पत्राचार किया गया। लक्ष्य प्राप्त होते ही आवास प्रदाय कर दिया जायेगा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दिनांकवार जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। (ड.) जी हाँ। जी हाँ। संतोषपूर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग के 14 परिवारों को आवास दिया जा चुका है। शेष को लक्ष्य प्राप्त होते ही आवास प्रदाय कर दिया जायेगा।
योजनाओं की जानकारी
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
97. ( क्र. 3891 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा मध्यप्रदेश के निवासियों को रोजगार देने के क्या नियम हैं? नियम के तहत कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान में अनुदान राशि औद्योगिक इकाइयों को दी जाती है या रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को एवं कितनी-कितनी दी जाती है? (ग) मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान के अंतर्गत दिये गये अनुदान का औद्योगिक इकाई सहित कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है? (घ) भोपाल संभाग में किन-किन उद्योगों को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति रोजगार सृजन अनुदान के लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या कुल अनुदान राशि वर्ष 2019 से जानकारी उपलब्ध करावें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में स्थापित वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित-2020) में प्रावधानित सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है तत्संबंध में शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित-2020) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक 19/12/2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों पर प्रभावी है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित-2020) अंतर्गत केवल परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाइयों को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पृष्ठ 65-68 अनुसार है। (ग) उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित-2020) अंतर्गत परिधान क्षेत्र की किसी भी वृहद श्रेणी की निर्माण इकाइयों को प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति एवं रोजगार सृजन अनुदान प्रदान नहीं किया गया है। तथापि निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद की समिति द्वारा मेसर्स सागर मैन्युफेक्चरिंग प्रा. लि. (द्वितीय विस्तारित इकाई) ग्राम-तामोट, तहसील-गौहरगंज, जिला रायसेन को स्वीकृत प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति अंतर्गत क्लेम वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक राशि रूपये 2,57,99,840/- की प्रतिपूर्ति सहायता वितरित की गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार भोपाल संभाग में स्थित वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाई मेसर्स सागर मैन्युफेक्चरिंग प्रा. लि. जिला रायसेन को स्वीकृत प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को नहीं अपितु संबंधित इकाई को प्रदान की गई है।
पुलिया का निर्माण
[लोक निर्माण]
98. ( क्र. 3895 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ अंतर्गत नरसिंहगढ़-बोडा मार्ग के मध्य स्थित ग्राम बैरसिया के समीप सूकड़ नदी पर विभाग द्वारा विगत 25 वर्ष पूर्व पुलिया निर्माण कराया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त पुलिया गत अतिवृष्टि के कारण वर्तमान में पूर्णत: जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है तथा उक्त पुलिया की ऊंचाई भी कम होने से वर्षाकाल में उक्त मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध रहता है तथा गत वर्ष उक्त पुलिया पर रेलिंग के अभाव में वर्षाकाल के दौरान जनहानि भी हो चुकी है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, यदि हाँ, तो क्या? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित मार्ग का विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ की आधी आबादी द्वारा राजधानी भोपाल, विकासखण्ड़ मुख्यालय नरसिंहगढ़ एवं तहसील पचोर में आवागमन हेतु निरंतर उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त नदी पर आवश्यक ऊंचाई की रेलिंग सहित पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? विभाग द्वारा उपरोक्त समस्या के स्थाई निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। पूर्णतः जीर्ण-शीर्ण नहीं अपितु आंशिक क्षतिग्रस्त हुई थी। जनहानि की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, वर्णित मार्ग उपयोगी एवं पर्याप्त यातायात वाला है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
किसान सड़क निधि से निर्मित सड़कों की मरम्मत
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
99. ( क्र. 3896 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/निर्माण/ कि.स.नि./मंड़ी बोर्ड/ग्रा.स./2020-21/1630 भोपाल दिनांक 25.01.2021 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल को राजगढ़ जिले में किसान सड़क निधि से निर्मित सड़कों की गारंटी अवधि पूर्ण होने से किसानों को आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत पत्र में उल्लेखित सड़कों की अति आवश्यक रूप से मरम्मत कराये जाने हेतु हस्तांतरित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक उक्त वर्णित पत्रानुसार सड़कों की मरम्मत हेतु कोई कार्यवाही की गई हैं, यदि हाँ, तो क्या? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उपरोक्त पत्र में वर्णित किसान सड़क निधि से निर्मित सड़कों के मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि हाँ तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जी नहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ख) मण्डी बोर्ड द्वारा किसान सड़क निधि से निर्मित सड़को हेतु मरम्मत कार्य के लिये वर्तमान में कोई राशि प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो रही है। अतः प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़कों के संधारण हेतु स्वीकृति संभव नहीं है।
विगत 2 वर्षों में लगाए गए रोजगार मेलों की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
100. ( क्र. 3899 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में विगत 1 वर्ष में कब-कब और कहाँ-कहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया गया? इन रोजगार मेलो में कितने लोगों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन किए, कितने लोगों को रोजगार मिला कंपनी/संस्था का नाम तथा देय वेतन सहित, रोजगार मेलेवार संख्यात्मक जानकारी। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मेलो में कौन-कौन सी कंपनिया/संस्था भागीदार रही? मेलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मेले में शासन द्वारा किन-किन कामों पर किस प्रकार से व्यय किया? मेलेवार जानकारी देवें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
पाली हाउस की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
101. ( क्र. 3900 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले में ऐसे कितने पॉली हाउस स्वीकृत है जिनका की स्वीकृत होने के पश्चात भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ प्रारंभ नहीं होने का कोई कारण हो तो वह भी पॉली हाउसवार जानकारी देवें?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : खरगौन जिले में विभाग अंतर्गत ऐसे कोई भी पॉली हाउस नहीं हैं, जिनका स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अत: जानकारी ''निरंक''।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
102. ( क्र. 3901 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 199 दिनांक 21 सितम्बर 2020 का उत्तर दिलाया जाय तथा बतावें की अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर किस-किस खाद्यन्न की खरीदी कितनी मात्रा में किस मूल्य पर की गई? (ख) क्या यह सही है कि संविधान के अनुसार कृषि राज्य का विषय है तो बतावें की क्या मध्यप्रदेश शासन, केन्द्र शासन द्वारा पास किये गये तीनों कृषि कानून को मध्यप्रदेश में लागू करेगी या नहीं? (ग) वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि विभाग में बजट राशि का प्रावधान पूर्व से 44 प्रतिशत कम रखना क्या यह नहीं बताता कि यह सरकार किसान विरोधी है अगर नहीं है तो कर्ज माफी योजना के शेष किसानो का ऋण माफ क्यो नहीं करती। (घ) क्या राज्य शासन न्यून्तम सर्मथन मूल्य (एम.एस.पी.) पर कानून बना सकता है? क्या शासन एम.एस.पी. पर कानून बनाने के पक्ष में है? (ड.) खण्ड (घ) के पहले भाग का उत्तर यदि नहीं, है तो क्या शासन केन्द्र सरकार से एम.एस.पी. पर कानून बनाने की अनुशंसा करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस बढ़ाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
103. ( क्र. 3904 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ए.एफ.आर.सी. द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय की फीस वर्ष 2011 से 2019 तक किस वर्ष में किस महाविद्यालय में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, क्या फीस वृद्धि के निर्णय पर क्या मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्ष में महाविद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि हेतु दिये गये आवेदनों/दस्तावेजों प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन किस प्रक्रिया से किसके द्वारा किया गया? (ग) ए.एफ.आर.सी. द्वारा वर्ष 2017 में निजी महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे में चयनित जिन 107 विद्यार्थियों की जाँच माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई थी उन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत तथा ए.एफ.आर.सी. को उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त समस्त दस्तावेजों का विवरण देवें तथा जिन परिचय/निर्देश के आधार पर जाँच कर कितनों के प्रवेश को उचित ठहराया गया उन समस्त परिचय पत्र के निर्देश की प्रति देवें। (घ) ए.एफ.आर.सी. द्वारा प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित जाँच के दौरान आयुक्त चिकित्सा शिक्षा संचलनालय की जाँच में क्या गलती पाई गई जिससे उन्होने 90 से अधिक विद्यार्थियों के चयन को सही ठहराया विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) ए.एफ.आर.सी. द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की वर्ष 2011 से 2019 तक की फीस वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। फीस की वृद्धि की सिफारिश पर माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री की अनुशंसा प्राप्त करने के प्रावधान अधिनियम में नहीं है। (ख) आवेदन/दस्तावेजों का मूल्यांकन मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण), अधिनियम, 2007 के विनियम, 2008 के पेरा-5 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार प्रवेश एवं शुल्क विनियमन समिति द्वारा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ए.एफ.आर.सी. द्वारा वर्ष 2017 में निजी महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे में चयनित कुल 107 विद्यार्थियों की जाँच की गई, जिसमें 94 विद्यार्थियों के प्रवेश को उचित ठहराया गया। दस्तावेजों के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) ए. एफ.आर.सी. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 13393/2007 द्वारा अंशुल तोमर विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय को आधार मानते हुये, 94 अभ्यार्थियों के प्रवेश को उचित ठहराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
भवन निर्माण में लगने वाला गौण खनिज
[लोक निर्माण]
104. ( क्र. 3906 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पी.आई.यू. बैतूल एवं धार और मंडला ने भवनों में लगने वाली गौण खनिज की खनिज विभाग से रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना गत पाँच वर्षों में अनुबंधकर्ता के अंतिम बिलों का भुगतान किया है? (ख) गत पाँच वर्षों में कितनी लागत के किस निर्माण से संबंधित किस अनुबंधकर्ता के अंतिम बिल का भुगतान किया, उस कार्य में कितना-कितना गौण खनिज का उपयोग किया जाना एम.बी. में दर्ज किया उस खनिज की रायल्टी क्लिरेंस खनिज विभाग ने किस दिनांक को प्रदान की। (ग) किस-किस ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान खनिज विभाग से रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही किस-किस प्रावधान के तहत किस-किस अधिकारी के द्वारा किया गया वह अधिकारी वर्तमान में कहाँ पदस्थ है? (घ) रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र के बिना अंतिम बिल का भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पांचवी अनुसूचि क्षेत्र में उद्योग
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
105. ( क्र. 3907 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविधान की पांचवी अनुसूची से अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के दौरान क्या पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार नीतियां बनाई जा रही हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें? कौन-कौन सी नीतियां पांचवीं अनुसूची के नीतियों के विपरीत या इससे अलग हैं? ब्यौरा दें। (ख) पांचवीं अनूसूचित क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयां स्थापित करने से पूर्व क्या ग्राम सभाओं से अनुमति ली गई? जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित ईकाइयों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ग) कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए किन-किन जगहों को चिह्नित किया गया, इसमें कितनी जमीन आदिवासी वर्ग की है, कितनी जमीन गैर-आदिवासी की है? तत्संबंधी ब्यौरा दें। (घ) वर्तमान में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में संचालित/स्थापित औद्योगिक ईकाइयों का ब्यौरा दें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।
फूल उत्पादक किसानों का शोषण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
106. ( क्र. 3910 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के फूल उत्पादक किसान संघ ने 10.12.2015 को माननीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर व्यापारियों द्वारा शोषण किये जाने का उल्लेख किया था तथा रतलाम में फूल मंडी की मांग की थी यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ख) क्या शासन के संज्ञान में है कि रतलाम में व्यापारियों द्वारा कृषको से फूलों के विक्रय पर 10 प्रतिशत कमीशन, तौल में 10 प्रतिशत की कमी मनमानें भाव एवं तौल, 15 दिन में भुगतान पार्किग की अवैध वसूली की बात प्रश्नांश (क) के पत्र में लिखी है? क्या किसानों के इस शोषण को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक सतर्कता/103-24/2015 दिनांक 7.11.2016 द्वारा मण्डी सचिव रतलाम को फूल व्यवसाय का आंकलन कर रतलाम मण्डी फूल हेतु अधिसूचित करने की कार्यवाही का निर्देश दिया था? यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति से अवगत करे। (घ) फूल उत्पादक किसान संघ अध्यक्ष को भेजे गये पत्र क्रमांक 2575 दिनांक 18.11.2016 की प्रतिलिपि में उल्लेखित टीप तथा पत्र का विवरण उपलब्ध करावें तथा बतावें कि किसानों को शोषण से कैसे बचाया जायगा।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। फूल उत्पादक किसान संघ द्वारा माननीय कृषि मंत्री को प्रेषित पत्र में व्यापारियों द्वारा शोषण के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच उप संचालक ऑचलिक कार्यालय उज्जैन से कराई गई। उप संचालक उज्जैन के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2016 पर सचिव कृषि उपज मंडी समिति रतलाम के पत्र क्रमांक 2513 दिनांक 09.11.2016 से फूल विक्रय के लिये मण्डी समिति रतलाम को अधिसूचित कराने की निर्धारित प्रक्रिया का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, मंडी अधिनियम में धारा 6 के अंतर्गत स्थापित प्रावधान अंतर्गत फल-सब्जी (केला को छोड़कर) का व्यवसाय मंडी प्रागंण के बाहर करने का विकल्प क्रेता एवं विक्रेता को प्राप्त है। मंडी प्रागंण के बाहर संचालित होने वाले फल-सब्जी के व्यापार पर मंडी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होनें से उस पर मंडी प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में रतलाम में निजी स्थान पर संचालित फूल के व्यवसाय में व्यापारियों को मंडी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने या किसानों से 10 प्रतिशत की दर से आढ़त काटे जाने के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मंडी प्रशासन तब तक सशक्त नहीं हो सकेगा, जब तक फूल के व्यवसाय को भी मंडी प्रांगण के अंदर नहीं लाया जाता है। इसी प्रकार फूल के लिये मंडी समिति, रतलाम को अधिसूचित किये बिना फूल के व्यवसाय में नियमन लागू कराना मंडी के लिये संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। तथापि उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ऑचलिक कार्यालय उज्जैन के पत्र दिनांक 09.07.2018 के पालन में मंडी समिति रतलाम की साधारण सम्मेलन के प्रस्ताव-ठहराव/क्रमांक-06 दिनांक 05.10.2018 पारित कर निर्णय एवं अनाज मण्डी प्रागंण से लगी भूमि 4.710 हेक्टर के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होकर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु मंडी समिति के पास निधि/राशि का अभाव होने से उक्त भूमि पर प्रागंण विकास योजना राशि रूपये- 1647 लाख की बनाई जाकर उप संचालक, ऑचलिक कार्यालय उज्जैन के पत्र दिनॉक 15.11.2019 से प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) फूल उत्पादक किसान संघ अध्यक्ष को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि तथा पत्र के विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्नांश उत्तरांश (ब) अनुसार।
व्यापम द्वारा दस्तावेज नष्ट करने की झूठी कहानी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
107. ( क्र. 3912 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2007 से पहले के दस्तावेज नष्ट करने संबंधी समस्त प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति देवें तथा बतावें कि व्यापम द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को लिखे पत्र क्रमांक/प-2/5/10/2013 दिनांक 01.01.2014 द्वारा 2006 तथा 2007 पी.एम.टी. परीक्षा के समस्त दस्तावेज पत्र क्रमांक मंडल/प-2/5/265/2013 दिनांक 11.01.2013 द्वारा भेजने का उल्लेख है। यदि हाँ, तो उस पत्र की प्रति देवे। (ख) व्यापम ने 2004 से 2007 पीएमटी परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग की जाँच क्यो नहीं की. तथा 2008 से 2013 के रोल नम्बर सेटिग्स की जाँच के आदेश की प्रति देवे तथा बतावें कि क्या उक्त आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ को कार्यवाही के लिये भेजी गयी थी। यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस वर्ष की जाँच पर प्रकरण दर्ज हुआ? किसमें नहीं हुआ। (ग) वर्ष 2014 से 2021 जनवरी तक व्यापम के अधिकारियों के नाम, पद, व्यापम में कार्य प्रारम्भ की दिनांक, सहित सूची देवें तथा बतावें कि इस अवधि में स्ट्राँग रूम किस दिनांक को किस कार्य के लिये खोला गया? (घ) वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक का व्यापम का आय-व्यय का ब्यौरा दें तथा कि जनवरी 2021 को व्यापम की कितनी-कितनी राशि किस-किस बैंक में जमा है तथा जनवरी 2014 से जनवरी 2021 तक आयोजित परिक्षा की जानकारी दें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) पीईबी द्वारा दस्तावेज नष्टीकरण संबंधी प्रमाणिक दस्तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को लिखे पत्रों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2012 एवं 2013 में पीएमटी परीक्षाओं में अनियमितता प्रकाश में आने के उपरांत तत्कालीन पीईबी अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक आयोजित पीएमटी परीक्षा की आंतरिक जाँच हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। एस.टी.एफ. द्वारा किस-किस वर्ष की जाँच पर प्ररकण दर्ज हुआ है संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक का पीईबी के आय-व्यय के ब्यौरों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। व्यापम की बैंक में जमा राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। जनवरी 2014 से जनवरी 2021 तक आयोजित परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।
मुख्य सड़क मार्गों का निर्माण
[लोक निर्माण]
108. ( क्र. 3915 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लेबड़ से नयागांव फोरलेन व जावरा व्हाया नागदा-उन्हेल-उज्जैन टू लेन मार्ग विगत वर्षों में शासन/विभाग द्वारा योजनान्तर्गत बनाए जाकर टोल वसूली की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक उल्लेखित मार्गों पर किन-किन स्थानों पर टोल वसूली की जा रही है तथा वर्षवार उक्त स्थानों से कितनी-कितनी टोल वसूली की गई? (ग) बताए कि उल्लेखित दोनों मार्गों के दोनों और आवश्यक स्थलों पर साईड रोड, वृक्षारोपण, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, चौराहों पर सर्किल निर्माण व सुरक्षात्मक उपाय यथा ट्रेफिक सिग्नल, लाईट इत्यादि कार्यों सहित किन-किन कार्यों को किया जाना प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था? (घ) बढ़ते यातायात व आवागमन के साथ ही लगातार बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु किन-किन गंभीर स्थलों को चिन्हित कर क्या उपाय किये गये तथा लगातार की जा रही मांग कि जावरा-उज्जैन टू लेन को फोर लेन में व लेबड़-नयागांव फोरलेन को सिक्स लेन सड़क मार्ग में लिया जाकर इनके विस्तारीकरण की योजना कब स्वीकृत की जा सकेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। उज्जैन-जावरा मार्ग को फोर लेन तथा लेबड़-जावरा, जावरा-नयागांव को सिक्स लेन में विस्तारीकरण की कोई योजना प्रचलन में नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री सड़क मार्गों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
109. ( क्र. 3916 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्ष में शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिला अंतर्गत विकासखण्डवार एकल सम्पर्क विहीन ग्रामों को मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा गया? (ख) यदि हाँ, तो योजना प्रारम्भ से लेकर प्रश्न दिनांक तक विकासखण्डवार किन-किन ग्रामों को योजनान्तर्गत जोड़ा गया? कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने अप्रारम्भ रहे? ब्लाकवार जानकारी दे? (ग) वर्षवार विकासखण्डवार किन-किन मार्गों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय हुआ? (घ) कितने मार्गों पर डामरीकरण होकर कितने मार्ग डामरीकरण से वंचित रहे तो उन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा तथा क्या इन मार्गों के मेंटेनेस हेतु कोई कार्ययोजना निर्धारित की गई, जिससे इनका मेंटेनेस होता रहा तो विवरण दें तथा शेष कार्यों व आगामी प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दें?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) योजना प्रारम्भ से लेकर प्रश्न दिनांक तक विकासखंडवार 167 मार्गों के माध्यम से 183 ग्रामों को जोड़ा गया। समस्त 167 कार्य पूर्ण हुये, अपूर्ण एवं अप्रारंभ निरंक हैं। विकासखंडवार ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्षवार विकासखण्डवार मार्गों पर स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 8 एवं 9 अनुसार है। (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित 167 ग्रेवल सड़कों में से 127 सड़को का डामरीकरण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा एमपीआरसीपी योजना से किया गया है एवं 3 सड़के लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर लक्ष्य ग्राम की जनसंख्या मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने से 9 सड़के डामरीकरण से वंचित रहीं। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के प्रावधान अनुसार रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है। डामरीकरण हेतु शेष 28 कार्य हैं जिसमें से 14 मार्गों को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी एमपीआरसीपी योजना में प्रस्तावित किया गया है।
जिला कार्यालय, पद की स्वीकृति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
110. ( क्र. 3918 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के कुछ सम्भागों एवं जिलों में संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के पदों पर प्रभारी अधिकारी पदस्थ है यदि हाँ, तो इन प्रभारी अधिकारियों के नाम, मूल पद एवं प्रभारी बतौर पदस्थापना तिथि की जानकारी संभागीय/जिला कार्यालयवार दी जावे। (ख) क्या दिनांक 01/10/2018 से निवाड़ी जिले में उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा के जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो शासन स्तर से कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है। पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही सहित अद्यतन स्थिति बतायी जाये और यदि नहीं, तो निवाड़ी जिले में जिला कार्यालय तथा आवश्यक पदों की वांछित कार्यवाही कर स्वीकृति कब तक की जा सकेगी? (ग) क्या निवाड़ी जिले के अमले की वेतन का आहरण टीकमगढ़ जिले में पदस्थ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाना व्यवहारिक है। यदि नहीं, तो क्या जिले में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी पद एवं कार्यालय की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
एन.एफ.एस.एम. योजना का लक्ष्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
111. ( क्र. 3919 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एनएफएसएम योजना अन्तर्गत सिंचाई उपकरणों स्प्रिंकलर, पाईप लाईन आदि के लक्ष्य पोर्टल के द्वारा आवंटित किये जाते हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष में कब-कब, कितने-कितने लक्ष्य सागर संभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों को दिये गये हैं। जिलेवार संख्या बतायी जावे? (ख) चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नांश (क) अनुसार निवाड़ी जिले के विभिन्न वर्ग एवं श्रेणी के कृषकों को पोर्टल पर दिये गये लक्ष्यों की जानकारी देते हुये बताया जाये कि दिये गये लक्ष्य निवाड़ी जिले के किसानों की संख्या के अनुपात में उचित है अथवा नहीं। (ग) पोर्टल पर उक्त लक्ष्यों के निर्धारण में निवाड़ी जिले को अन्य जिलों की तरह अनुपातिक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया कब से प्रारम्भ की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) निवाड़ी जिले को पोर्टल पर दिये गये लक्ष्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निवाड़ी जिले के लिये लक्ष्य टीकमगढ़ जिले को आवंटित किये जाते है। निवाड़ी जिले को टोकन के रूप में परीक्षण हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है। दिये गये लक्ष्य किसानों की संख्या में नहीं है। (ग) निवाड़ी जिले को पोर्टल पर लक्ष्य खरीफ 2021 से प्रारंभ कर दिया जायेगा।
पंचायत सचिव अर्जुन सिंह का स्थानांतरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 3922 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्री जी द्वारा विधायक खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक. 182/MLA/KH/B-55 दिनांक 20.11.2020 द्वारा अनुमोदित पंचायत सचिव अर्जुन सिंह ग्राम पंचायत गोवा, जनपद पंचायत पलेरा, विधानसभा खरगापुर का स्थानांतरण करने को सी.ओ. जिला पंचायत टीकमगढ़ को जावक क्रमांक 902/2020 दिनांक 20.11.2020 को आदेशित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो अर्जुन सिंह ग्राम पंचायत गोवा, जनपद पंचायत पलेरा, विधानसभा खरगापुर का स्थानांतरण किस दिनांक को हुआ था तथा किस दिनांक को निरस्त किया गया था? (ग) सम्बन्धित पंचायत सचिव का स्थानांतरण किन कारणों से और किसके अनुमोदन पर निरस्त किया गया था?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। आदेशित किया गया था। (ख) श्री अर्जुन सिंह सचिव, ग्राम पंचायत गोवा, जनपद पंचायत पलेरा का स्थानान्तरण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4570/पं0प्रको0/स्था0/जि0पं0/2020 दिनांक 26.11.2020 द्वारा किया गया था एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4941/पं0प्रको/स्था0/जि0पं0/2020 दिनांक 22.12.2020 द्वारा निरस्त किया गया था। (ग) श्री अर्जुन सिंह, सचिव ग्राम पंचायत के आवेदन दिनांक 27.11.2020 में वर्णित कारणों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात निरस्त किया गया।
मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
113. ( क्र. 3924 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में मिट्टी परीक्षण हेतु कितनी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया तथा कितनी प्रयोगशालाएं संचालित है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) विगत 3 वर्ष में प्रतिवर्ष कितने नमूनों का विश्लेषण किया गया है? वर्षवार मुख्य पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म तत्वों का विवरण दें। (ग) मृदा नमूनों के विश्लेषण हेतु कितने अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत है तथा कितने तकनीकी स्टॉफ कार्यरत हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सतना जिले में मिट्टी परीक्षण हेतु 08 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है तथा 08 प्रयोगशाला संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) सतना जिले में विगत 03 वर्षों में वर्ष 2017-18 में 21,206 नमूनें, वर्ष 2018-19 में 20392 नमूनें, वर्ष 2019-20 में 3,146 नमूनें एवं वर्ष 2020-21 में 2,175 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। कुल 46,919 नमूनों का मुख्य एवं सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण किया गया है। वर्षवार मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जिले में निर्मित नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये अधिकारी/कर्मचारी के स्वीकृत पदों की जानकारी निरंक है तथा तकनीकी कार्य व्यवस्था हेतु जिले के सहायक संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
प्रशिक्षित रोपणी हितग्राहियों को उद्यानिकी एवं बांस मिशन से रोपणी की स्वीकृति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
114. ( क्र. 3930 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उद्यानिकी विभाग ने विगत वर्षों में रोपणी का एक-एक माह का प्रशिक्षण दिलवाया है यदि हाँ, तो रोपणी हेतु अनुदान एवं अन्य सुविधायें क्या राज्य सरकार दिलायेगी? (ख) छिन्दावाड़ा, नरसिंगपुर सिवनी, बालाघाट, बैतूल एवं होशंगाबाद में बांस मिशन द्वारा कितने हितग्राहियों को रोपणी स्थापना हेतु अनुदान दिया गया है एवं कितने किसानों को सैम्पल प्लांट डालने हेतु अनुदान की स्वीकृति एवं अनुदान दिया गया है? (ग) मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने किसानों के यहा बांस का वृक्षारोपण कराया है एवं कुल कितनी अनुदान राशि दी गई है?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किसानों के यहॉ रोपित बांस के पौधों की संख्या एवं वितरित अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
किसानों की संख्या |
रोपित बांस की पौधों की संख्या |
वितरित अनुदान की राशि (रूपये) |
2018-19 |
1828 |
7,95,516 |
4,60,07,091 |
2019-20 |
1317 |
5,56,138 |
2,96,34,754 |
उघोगों की स्थापना
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
115. ( क्र. 3931 ) श्री सुनील उईके : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिलें में लहगडुआ को औद्योगिक निवेश हेतु लिया गया है आज दिनांक तक इस क्षेत्र में कितने उद्योगपतियों ने यहां अपने उद्योग स्थापित करने हेतु निवेश किया है? (ख) क्या तामिया एवं जुन्नारदेव आदिवासी विकासखण्ड में किसी स्थान पर औद्योगिक निवेश खोलने के लिये हरिशद्वार तामिया एवं नवेगांव जुन्नारदेव राजस्व की भूमि एवं पूर्व से सड़क एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध है? शासन विचार करेगा? (ग) बोरगांव जिला छिन्दवाड़ा में वर्तमान में कौन-कौन से उद्योग स्थापित हुये है और कितने लोगो को रोजगार मिल रहा है? क्या कोरोना काल में उद्योगपतियों ने अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया है?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक क्षेत्र, लहगडुआ, जिला छिंदवाड़ा में 04 उद्योगपतियों को उद्योग स्थापनार्थ भूमि आवंटन किया जा चुका है तथा वर्तमान में 15 उद्योगपतियों को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र जारी है। नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों द्वारा निवेश किया जावेगा। (ख) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ग) औद्योगिक विकास केन्द्र, बोरगॉव, जिला छिंदवाड़ा में वर्तमान में 92 उद्योग स्थापित हुए है, जिनमें 7730 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है तथा फूडपार्क, बोरगॉव, जिला छिंदवाड़ा में वर्तमान में 12 उद्योग स्थापित हुए है, जिनमें 699 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। बोरगॉव, जिला छिंदवाड़ा में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के संदर्भ में जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। तथापि श्रम विभाग की जानकारी अनुसार कोरोना काल में इन कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के संबंधी शिकायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।
एक उत्पाद एक जिला योजना का क्रियान्वयन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
116. ( क्र. 3939 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में विभाग में क्या "एक उत्पाद- एक जिला" योजना प्रदेश में प्रचलन में है या प्रस्तावित है यदि हाँ, तो अवगत कराये? (ख) प्रश्न (क) संदर्भित योजना में प्रदेश में कौन-कौन से जिलों में किस-किस फसल को जिले के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है? (ग) उक्त योजना अंतर्गत विभाग ने क्या कार्य योजना बनाई है "एक उत्पाद- एक जिला" योजना अंतर्गत कृषको को क्या-क्या लाभ दिए जायेंगे?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। कार्यपूर्ण, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) योजनांतर्गत कार्ययोजना PIP तैयार किया गया है, जिसपर भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। योजना उद्यमियों से संबंधित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
गंभीर अनियमितता के कारण पद से पृथक करने
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 3942 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रायसेन में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक करने की कार्यवाही हुई है? यदि हाँ, तो कब-कब तथा किन-किन पर कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत बर्खास्त या पृथक ग्राम रोजगार सहायकों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप थे? यदि हाँ, तो क्या? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में इन आरोपों पर एफआईआर होना चाहिये? यदि हाँ, तो किन-किन पर एफआईआर दर्ज हुए हैं और यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जिला रायसेन में ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत बर्खास्त/पृथक ग्राम रोजगार सहायक पर गंभीर अनियमितता के आरोप नहीं थे। (ग) गंभीर अनियमितताओं के आरोप नहीं होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है।
मंत्रीगणों के बंगलों की साज-सज्जा पर हुये व्यय
[लोक निर्माण]
118. ( क्र. 3943 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 के बाद से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा मंत्री मण्डल में शामिल मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर कितना-कितना व्यय किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मंत्री के बंगले की साज-सज्जा पर हुये व्यय का विस्तृत ब्यौरा पृथक-पृथक देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों को सहायता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
119. ( क्र. 3963 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को भरपूर सहायता से संबंधित कौन-कौन सी योजनाएं है एवं योजनान्तर्गत क्या-क्या सुविधायें देने का प्रावधान है व उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन ने क्या-क्या नियम, अधिनियम प्रचलन में है की फोटोप्रति उपलब्ध करावें। (ख) किसानों को भरपूर सहायता हेतु जिला मुरैना को वित्तीय वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक कितना बजट आवंटित किया गया एवं प्राप्त बजट में से जिला मुरैना में समस्त विकासखंडों में कितना व्यय किया गया? (ग) उक्त प्राप्त बजट राशि में से विकासखण्ड सबलगढ़ एवं विकासखंड कैलारस जिला मुरैना के अंतर्गत व्यय की गई की जानकारी, कृषक संख्या, योजना का नाम, दिनांक वर्ष, मांग संख्या, लेखाशीर्ष आदि सहित बतावें। (घ) क्या उपरोक्त उल्लेखित योजनाओं हेतु विकासखंड सबलगढ़ जिला मुरैना को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई? यदि हाँ, तो कारण बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) उल्लेखित योजनाओं हेतु विकासखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना को राशि प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
विभाग द्वारा रोडों पर पेचवर्क
[लोक निर्माण]
120. ( क्र. 3964 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग मुरैना के उप संभाग सबलगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग में रोडों पर डामरीकरण किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गों पर, कब-कब, कितनी-कितनी राशि एवं किस एजेंसी द्वारा कार्य किया है? (ख) क्या किये गये डामरीकरण के गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है यदि हाँ, तो क्यों एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र सबलगढ़ में विगत 03 वर्षों में रोडों पर पेचवर्क समय-समय पर किया गया है। यदि हाँ, तो बतावें, कि किस-किस रोड पर एवं कितनी राशि का कार्य हुआ है। एजेंसी सहित विस्तार से बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं, गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है।
पंचायत सचिवों की मांग
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 3976 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कार्यरत लगभग 23 हजार पंचायत सचिवों के द्वारा अपने-अपने विकासखण्ड/ जनपद मुख्यालयों में सातवां वेतनमान दिये जाने, सेवाकाल की गणना, नियुक्ति दिनांक से करने, विभागीय कर्मचारी होने के बाद भी इनका संविलियन विभाग में नहीं होने, वर्ष 2005 से पूर्व नियुक्त पंचायत सचिवों को स्थायी पेंशन योजना का लाभ देने एवं अंशदायी पेंशन योजना आदेश 2013 का अमल करने, पंचायत सचिवों को समन्वयक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने, पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने सहित अनेकों मांगे की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रतिलिपि विभाग द्वारा पंचायत सचिवों की उल्लेखित मांगों पर अभी तक क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ख) शासन/विभाग द्वारा अभी तक किन-किन मांगों को उचित माना गया है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) यदि विभाग पंचायत सचिवों की मांगों को उचित नहीं मानता है तो क्यों, किन-किन कारणों से इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है? उसका संपूर्ण विवरण से अवगत करावें। (घ) विभाग को ऐसा क्यों लगता है कि पंचायत सचिवों को उक्त मांग लाभ नहीं दिये जाने चाहिये? क्या इस प्रकार ग्रामीण स्तर के अधिकारी को लाभ नहीं देना उनके साथ भेदभाव पूर्ण नीति मानी जाएगी है? यदि नहीं, तो वर्णन करें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। इस संबंध में यथोचित कार्यवाही हेतु म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-6/2019/22/ पंचा.-1/715 दिनांक 09.12.2019 से समिति का गठन किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रोजगार मेला की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
122. ( क्र. 3977 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु कैम्पस रोजगार मेला लगाया जाता है? जिसमें अलग-अलग संकाय से शिक्षा पूर्ण किये बेरोजगारों को आमंत्रित किया जाता है? (ख) प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर/शहपुरा भिटौनी के अन्तर्गत निवासरत कितने शिक्षित बेरोजगार हैं? कितनों के पास जीवित रोजगार पंजीयन है? (ग) प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उक्त शिक्षित बेरोजगारों को विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में कब-कब कैम्पस रोजगार मेला लगाकर कितनों को अभी तक रोजगार उपलब्ध कराया गया है? इन मेलों में कौन-कौन सी कंपनियों को बुलाया गया था एवं अधिकतम वार्षिक वेतन कितना दिया गया? (घ) क्या विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु कैम्पस रोजगार मेला लगाया जाता है? यदि हाँ, तो ग्रामीणों को यह अवसर क्यों नहीं दिया जाता? यदि नहीं, तो जबलपुर जिलान्तर्गत गत 5 वर्षों में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजन किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग के अंतर्गत जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा सामान्य रोज़गार मेले आयोजित किये जाते है। जिसमें सभी प्रकार के रोजगार चाहने वाले आमंत्रित होते है। (ख) विधानसभा वार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। एम.पी. रोजगार पोर्टल पर जिला रोजगार कार्यालय जबलपुर में 81,833 रोजगार चाहने वालों के जीवित पंजीयन है। (ग) 18 दिसम्बर, 2020 को कालादेही ग्राम पंचायत में वेलस्पन इंडिया, गुजराज हेतु रिक्रूटमेंट ड्राईव आयोजित किया गया था। जिसमें 10 आवेदकों का चयन हुआ था तथा गत 05 वर्षों में कुछ कम्पनियों द्वारा अधिकतम वार्षिक वेतन रूपये 200000/- (दो लाख) तक दिया गया है। जिले की विगत 05 वर्षों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) सामान्य रोज़गार मेला जिला एवं जनपद स्तर में ही किया गया है। यह अवसर शहरी/ग्रामीण सभी के लिये होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 3992 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन पीएमजीएसवाय-3 बेच-2 अंतर्गत पुनरीक्षित की गई प्राथमिकता सूची में खाचरौद क्षेत्र हेतु वर्ष 2020-21 में निम्न मार्गों के प्रस्ताव बेच-2 के अंतर्गत (1) नागदा-घिनौदा रोड से गिंदवानिया-खुरमुण्डी-झिरमिरा-दिवेल-चंदोडिया-तारोद-मोकडी-बेरछा रोड लंबाई 12.86 किमी (2) खाचरौद से कुम्हारवाडी-सिपाहेडा-सरवना-भीकमपुर-नायन लंबाई 17.15 किमी (3) खाचरौद-रतलाम रोड से रूनखेडा-नरेडीपाता-पानवासा लंबाई 10.804 किमी शामिल किये जाने की अनुशंसा की गई है? यदि हाँ, तो कितनी रोडों की स्वीकृति प्रदान कर कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) क्या फर्नाजी से सकतखेडी व्हाया, बरखेडा जावरा, आक्याजागीर, चांपानेर कुल लंबाई 15.275 कि.मी. के निर्माण में ठेकेदार द्वारा रोड के पास से ही गहरे गड्डेनुमा चेयर खोदकर मिट्टी व मुरम रोड पर डाली गई है तथा अन्य अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और रोड निर्माण में विलंब का क्या कारण है? (ग) क्या चिरोला फंटा से सण्डावदा फंटा के मध्य हो रहे रोड निर्माण में खामरिया पुल की स्वीकृति नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में यह रास्ता बंद हो जायेगा? पुल की स्वीकृति हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? पुल की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन मार्गों की अनुशंसा मान. विधायक द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता क्रमानुसार आवंटित लंबाई के अंतर्गत उक्त में से एक मार्ग खाचरौद से कुम्हारवाडी- सिपाहेडा-सरवना- भीकमपुर-नायन की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने से स्वीकृत राशि बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभाग द्वारा गड्ढों का भराव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रोड निर्माण में विलंब नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ, पूर्ववत स्थिति रहेगी, पुल की डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही की जा चुकी है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पॉलीटेक्निक कॉलेज व आई.टी.आई. कॉलेज खोलने
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
124. ( क्र. 3993 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2015-16, 2016-17 में नागदा में आई.टी.आई. कॉलेज प्रारंभ किया गया था? कितनी सीट आवंटित की गई थी? कौन सी ब्रांच में प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो कौन से सत्र में उसे बंद कर दिया गया और किन कारणों के चलते बंद किया गया? (ख) नागदा में पॉलीटेक्निकल कॉलेज व आई.टी.आई कॉलेज खोलने के लिए आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) आई.टी.आई. कॉलेज खाचरौद में कितनी ब्रांच है? हर ब्रांच में कितनी-कितनी सीट आवंटित है? (घ) सत्र 2020-21 में आई.टी.आई. कॉलेज खाचरौद में सी.एल.सी. राउण्ड में किस-किस ब्रांच में कितनी-कितनी सीट खाली थी और उन सीटों पर कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किये व कितने विद्यार्थियों को सी.एल.सी. राउण्ड में एडमिशन दिये गये? विद्यार्थी के नाम प्रतिशत, पता, ब्रांच सहित संपूर्ण विवरण दें। (ड.) सी.एल.सी. राउण्ड में जिन विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए बुलाया गया एडमिशन होने के बाद उसे टी.सी. मूल निवासी, आय प्रमाण-पत्र के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? (च) सी.एल.सी. राउण्ड में जिन विद्यार्थियों को नाम आने के बाद भी बाहर कर दिया गया। उन विद्यार्थियों के नाम, प्रतिशत, पता व उन्हें किन कारणों से बाहर किया गया? ब्रांचवार सम्पूर्ण विवरण दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। सत्र 2016-17 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागदा में प्रारंभ की गई थी। व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन (एस.सी.व्ही.टी.) की एक यूनिट 21 सीटे, प्रारंभ की गई। सत्र 2017-18 में विभाग के ज्ञापन क्रमांक- एफ 15-1/2016/42-2, दिनांक 21.12.2016 के अनुसार आई.टी.आई. नागदा में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, खाचरोद में स्थानांतरित कर दिया गया था। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। नागदा, खाचरोद विकासखण्ड में स्थापित है। (ख) नागदा तहसील उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन जिले में पॉलीटेक्निक कॉलेज पूर्व से स्थापित है। विभाग की नीति प्रत्येक जिले में एक पॉलीटेक्निक खोलने की है। नागदा में पॉलीटेक्निक खोलने जाने की विभाग की योजना नहीं है। विभाग नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को 7 दिनों का समय दिया जाता है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
125. ( क्र. 4013 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी एवं सतना जिले में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग की आत्मा परियोजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण, फार्म स्कूल, स्टॉफ भ्रमण कृषक संगोष्ठी तथा कृषक भ्रमण एवं अन्य के लक्ष्यानुसार कितने अधिकारी व कर्मचारी को कितनी राशि प्रदाय की गई? लक्ष्यों के आयोजित किये जाने हेतु प्रदाय दिशा-निर्देश की प्रति सहित उपरोक्त गतिविधियों का घटकवार व्यय एवं विकासखण्डवार लाभांवित कृषकों/अधिकारियों की संख्या तथा प्रदाय की गई सामग्री का विवरण सहित बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के आयोजनों में शासन द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा प्रशिक्षणों के आयोजन में फर्जी बिल बाउचर तैयार कर राशि का समायोजन किया गया है? घटकवार प्रदाय अग्रिम राशि का समायोजन तथा लंबित राशि की जानकारी बतायें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के जिम्मेदार अधिकारी पर जवाबदेही निर्धारित कर उसके विरूद्ध शासन द्वारा तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही कर निष्पक्ष जाँच कमेटी गठित कर लाभान्वित कृषकों का भौतिक सत्यापन जाँच कराकर वित्तीय अनियमितता के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कटनी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं सतना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। लक्ष्य आयोजित करने हेतु प्रदाय दिशा-निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) कटनी एवं सतना जिले द्वारा प्रश्नांश (क) के आयोजनो में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। घटकवार प्रदाय अग्रिम राशि का समायोजन कटनी जिले का पूर्ण है एवं सतना जिले में वर्ष 2020-21 की राशि रूपये 1254160.00 का समायोजन किया जाना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टैली एकाउन्टिग करने
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
126. ( क्र. 4014 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डी बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी-3/लेखा/टैली साफ्ट/2016-17/141 दिनांक 03 मई 2016 के द्वारा प्रदेश की 58 मंडियों 07 आंचलिक कार्यालय एवं 13 तकनीकी संभाग के कर्मचारियों को टैली एकाउंटिंग साफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से दैनिक लेखा संधारण कार्य का प्रक्षिण पाँच चरणों में आयोजित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि प्राप्त यात्रा भत्ता राशि सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित कार्य के लिए मंडी बोर्ड द्वारा व्यय किया गया हैं? यदि हाँ, तो साफ्टवेयर निर्माण, इन्स्टॉलेशन, कम्प्यूटर सामग्री क्रय, प्रशिक्षण पर किए गये कुल व्यय का पूर्ण विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अंतर्गत क्या सभी मंडियों के आंचलिक कार्यालय एवं तकनीकी कार्यालयों में उक्त साफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से दैनिक लेखा संधारण का कार्य हो रहा है? यदि हाँ, तो लेखा कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम, पदनाम कार्यालय का नाम प्रशिक्षित है या नहीं सहित पूर्ण जानकारी दें। टैली एकाउन्टिग साफ्टवेयर के माध्यम से लेखा कार्य न करने वाली मंडी/ आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग का नाम लेखा कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम कार्य न करने का कारण सहित पूर्ण विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी बोर्ड टैली एकाउंन्टिग साफ्टवेयर के माध्यम से दैनिक लेखा संधारण का कार्य की समीक्षा कर कार्य न करने वाले कर्मचारियों को दंडित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि, प्राप्त यात्रा भत्ता राशि के संबंध में विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) मण्डी बोर्ड द्वारा साफ्टवेयर क्रय, इन्स्टॉलेशन पर राशि रूपये 13,78,988/- का व्यय किया गया है। कम्प्यूटर सामग्री क्रय हेतु व्यय नहीं किया गया एवं प्रशिक्षण पर राशि रूपये 4,96,800/- का व्यय किया गया है। (ग) जी हाँ। शेष के संबंध में सम्पूर्ण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) टेली एकाउन्टिग प्रशिक्षित लेखा कर्मचारियों द्वारा टेली एकाउन्टिग साफ्टवेयर के माध्यम से दैनिक लेखा संधारण का कार्य किया जा रह है। अतः दंडित किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सम्पत्ति के अर्जन की अनुज्ञा दिये जाने
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
127. ( क्र. 4017 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत सोसायटी को स्थावर संपत्ति के अर्जन, विक्रय अंतरण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व अनुज्ञा अनिवार्य है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त धारा के अधीन रजिस्ट्रार फर्म्स तथा सोसायटी म.प्र. के कार्यालय में विगत 5 वर्ष से प्रश्न दिनांक तक किन-किन संस्थाओं के आवेदन पत्र, किन कारणों से अनुज्ञा हेतु लंबित हैं? संस्था व तिथिवार सूची प्रदान करें। इन लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त आवेदन शाखा में कौन कर्मचारी/ अधिकारी कब से पदस्थ है? उसके विरूद्ध विगत पाँच वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। क्या लंबी अवधि से उक्त शाखा में पदस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों को हटाकर निष्पक्ष जाँच कराई जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश अवधि में संस्थाओं द्वारा अधिनियम की धारा-21 के अधीन अनुज्ञा हेतु प्राप्त प्रकरणों में संस्थाओं को जानकारी, त्रुटि सुधार हेतु कार्यालय की ओर से पत्र भेजें गए हैं। अत: रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रकरण लंबित नहीं है। कार्यालय द्वारा पत्र भेजे जाने के पश्चात संस्था के स्तर पर लंबित प्रकरणों की जानकारी संबंधी विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) असि. रजिस्ट्रार- श्रीमती मंगला पुरकाम, दिनांक 20/07/2017 से एवं श्री महेन्द्र हेडाऊ, अधीक्षक दिनांक 13/07/2015 से कार्यरत हैं। प्रश्नांश अवधि में उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रेल्वे सेतु निर्माण किया जाना
[लोक निर्माण]
128. ( क्र. 4045 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग के द्वारा इंदौर स्थित राजेन्द्र नगर रेतीमंडी एवं केसरबाग रेल्वे समपार, जहां पर रेल आगमन एवं निगमन दोनों समयों पर अत्याधिक वाहनों की कतार लगने एवं जाम लगने की स्थिति निर्मित होने से सेतु निर्माण किये जाने बाबत कोई निर्णय लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या लोक निर्माण विभाग इंदौर (सेतु विभाग) के द्वारा रेल्वे समपारों पर सेतु निर्माण किये जाने हेतु डी.पी.आर. एवं अन्य कोई आवश्यक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कृत कार्यवाही का विवरण प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार लोक निर्माण विभाग इंदौर (सेतु विभाग) के द्वारा प्रेषित डी.पी.आर. एवं अन्य कार्यवाही पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर वर्कआर्डर जारी किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।
प्रदेश में फसलों के उत्पादन की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
129. ( क्र. 4046 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में किन-किन फसलों के उत्पादन के लिये किस-किस वर्ष में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? (ख) प्रदेश में 2014-15 से 2020-21 तक सकल फसलीय क्षेत्र में विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल तथा फसलों का उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता कितनी-कितनी है तथा बतावे कि 2018-19 की तुलना में 2019-20 में विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता में कितने प्रतिशत की कमी तथा वृद्धि हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित किस-किस प्रमुख फसल की उत्पादकता आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय उत्पादकता से कितने फीसदी कम अथवा ज्यादा है? (घ) प्रदेश में फसल के नुकसान के लिये बीमा कम्पनियों द्वारा 2016-17 से 2019-20 तक कितनी राशि का भुगतान खरीफ और रबी की फसल पर किया गया तथा लाभार्थी किसानों की संख्या कितनी है तथा बतावें कि कम्पनियों को इसके लिये कुल कितनी प्रीमियम राशि प्राप्त तथा उन्होंने कितना प्रतिशत भुगतान किया वर्षवार बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश को वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक मिले कृषि कर्मण पुरस्कार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रदेश को वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की फसलों की उत्पादकता में कमी एवं वृद्धि का प्रतिशत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) उल्लेखित प्रमुख फसलों की उत्पादकता आलोच्य वर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (घ) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार है। उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 6 अनुसार है।
कृषकों के आर्थिक स्तर के सुधार के लिये सरकार के उपाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
130. ( क्र. 4049 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों की आय स्तर बढ़ाने के लिए किए गये तीन कार्यों की जानकारी दें तथा बतावें कि उससे कृषकों की आय में कितने फीसदी ईजाफा हुआ। संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध करायें। (ख) कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा गरीबी कम करने हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे है? (ग) क्या विभाग का यह सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह कृषकों के आर्थिक स्तर को उन्नत करें, जीवन विकास उठाएं और जिवनांक में सकारात्मक सुधार करें। (घ) क्या विभाग पिछले 10 वर्षों के अध्ययन के अनुसार खण्ड (क) से (ग) में उल्लेखित जिम्मेदारी का निर्वाह करने में असफल रहा हैं तथा विभाग के पास कृषकों की आय कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, कृषकों में गरीबी, कृषकों के आर्थिक स्तर का निम्न होना, कृषि क्षेत्र में जिवनांक में शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी कमी होना आदि संबंधित आंकड़ें ही नहीं है? (ड.) क्या विभाग के पास खण्ड (घ) में उल्लेखित आंकड़े उपलब्ध हैं? यदि हां, तो उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कृषि उत्पादों की लागत में गिरावट के उपाय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
131. ( क्र. 4050 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछले 10 वर्षों में कृषि उत्पाद में लागत में भारी वृद्धि हुई है और इस अनुसार फसलों के दाम नहीं बढ़े हैं जिससे कृषकों की आय में गिरावट हुई है? यदि हाँ, तो क्या मात्र भावांतर देने से ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा या कुछ ओर उपाय करने पड़ेंगे? (ख) अप्रैल, 2020 से किस-किस कृषि उत्पाद पर कितना-कितना भावांतर दिया गया तथा कितने किसानों को किसान सम्मान निधि लौटाने का आदेश दिया गया? कुल कितनी राशि वापस ली जावेगी? (ग) प्रदेश में कितने किसानों को वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में किसान सम्मान निधि प्रदान की गई वह कुल किसानों की संख्या का कितने प्रतिशत है? (घ) म.प्र. के मंडियों में वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक कितना टैक्स जमा हुआ तथा इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) 10 वर्ष में कृषि उत्पाद लागत में वृद्धि के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढे है। कृषकों की आय बढाने हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है। (ख) अप्रैल 2020 से कोई भावांतर राशि नहीं दी गई है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्राम पंचायत सरपंच/सचिवों पर धारा 40-92 की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 4066 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 198 कुक्षी के अन्तर्गत आने वाले कितने ग्राम पंचायत सचिवों/सरपंचों पार धारा 40-92 की कार्यवाही प्रचलित हैं? (ख) धारा 40-92 की प्रक्रिया का निराकरण लम्बे समय से विधानसभा क्षेत्र 198 कुक्षी अन्तर्गत लंबित है? लंबित है तो क्या कारण है कि उनका निराकरण नहीं हो सका? अगर निराकृत हैं तो उन सचिवों को वित्तीय अधिकार दे दिए गये हैं? या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि वित्तीय अधिकार नहीं दिये हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? (घ) विधानसभा क्षेत्र 198 कुक्षी में क्या ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें सरपंच के ऊपर धारा 40-92 में वसूली होने के उपरांत भी सरपंच का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो उन ग्राम पंचायतों के नाम बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधान सभा क्षेत्र 198 कुक्षी के अंतर्गत आने वाले कुल 55 ग्राम पंचायत सचिव, सरपंचो पर धारा 40-92 की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) धारा 40-92 अंतर्गत कुछ प्रकरणों का निराकरण ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने अथवा राशि जमा नहीं करने एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों से निर्माण कार्य अथवा राशि जमा के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त न होने से लंबित हैं। विधान सभा क्षेत्र 198 कुक्षी के अंतर्गत जनपद पंचायत कुक्षी, निसरपुर एवं डही के ग्राम पंचायतों के जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है एवं जिन सचिवों के विरूद्ध कोई अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है उन सभी सचिवों को वित्तीय अधिकार दिये जा चुके हैं। (ग) कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (घ) विधान सभा क्षेत्र 198 कुक्षी अंतर्गत ग्राम पंचायत डेहरी, कुतेडी, आसपुर, ज0पं0 कुक्षी एवं ग्राम पंचायत निबोल तथा ग्राम पंचायत बडदा जनपद पंचायत डही के सरपंचो के विरूद्ध धारा 40-92 के वसूली प्रकरण होने के उपरांत भी प्रधान का प्रभार है।
मोबालाईजर की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
133. ( क्र. 4067 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत कुक्षी, डही, निसरपुर में हो रही मोबालाईजर नियुक्ति प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देवें? (ख) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जानकारी ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार आवेदनों की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) क्या इनकी वरिष्ठता सूची का निर्धारण हो गया है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतवार, वरिष्ठता सूची की प्रमाणित प्रति देवें। (घ) नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत कुक्षी, डही, निसरपुर में मोबेलाईजर की नियुक्ति की प्रक्रिया पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दी गई चयन प्रक्रिया के निर्देशानुसार अनुसार की जा रही है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा जारी वरिष्ठता सूची का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) नियुक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु जिले द्वारा पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 14904 दिनांक 31.12.20 में दिए गए निर्देशो के परिपालन में ग्राम पंचायतो में मोबेलाइजर नियुक्ति हेतु पात्र आवदकों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से सूचना जारी की गई। दिनांक 01.01.21 से 18.01.21 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए गये। प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी वरीयता सूची का प्रकाशन कर दावे आपत्ति प्राप्त किये गये हैं।
बाल्मी द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
134. ( क्र. 4085 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (बाल्मी) में संस्थान द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्यशालाएं, सेमीनार, परियोजनाओं के मूल्यांकन के संबंध में कब-कब, क्या-क्या, कितनी-कितनी संख्या में, कितने-कितने प्रतिभागियों के लिए, कितने-कितने दिवस के लिये, आवासीय/गैरआवासीय, किस-किस विशेषज्ञों द्वारा, किस-किस विषय पर, कितने-कितने व्यय पर आयोजित किया गया? कार्यक्रमवार, राशिवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) क्या अनुपयोगी सामग्री का निष्पादन, चारचक्रीय वर्मीकम्पोस्ट, छतीय जल संग्रहण, कम्पोस्ट मेकिंग मशीन, सघन वनीकरण, वाल्मीयावाकी, मधुमक्खी पालन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधनह पार्क, वाल्मीयावाकी पद्धति से सघन वन विकास, नक्षत्र उद्यान, ईकोलोजिकल पार्क का विकास, नेनो वाटरशेड अवधारणा आधारित विकास कार्य, जैविक बागड़ आदि योजनाओं पर शोध किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो प्रदेश के किन-किन कार्यालयों के कितने-कितने कर्मचारियों को कितने-कितने दिवस का, आवासीय/गैर आवासीय, किस-किस दर पर प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की गई हैं? पृथक-पृथक बतायें। (घ) यदि नहीं, तो वाल्मी संस्थान द्वारा बजट का उपयोग लक्ष्य के विपरीत अन्य कार्यों पर व्यय किया है तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित किये गये राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालायें, सेमिनार तथा परियोजना मूल्यांकन आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। संस्थान द्वारा अनुसंधान कार्य नहीं किये जाते है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी। वाल्मी भोपाल एक प्रशिक्षण संस्थान है। जहां प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मानव संसाधन विकास का कार्य किया जाता है। इन प्रशिक्षणों को व्यवहारिक रूप से अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की विभिन्न विधियों को संस्थान के प्रक्षेत्र एवं परिसर में प्रदर्शित किया जाता है ताकि इन विधियों को अधिक से अधिक प्रतिभागी देख व समझ सकें। इसी कड़ी में चारचक्रीय, वर्मीकम्पोस्ट विधि, वाल्मीकी विधि से सघन वन विकास, मधुमक्खी पालन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पार्क, नक्षत्र उद्यान, ईकोलॉजिकल पार्क, नेनो वाटरशेड अवधारणा आधारित प्रक्षेत्र विकास इतयादि कार्य किये गये हैं। संस्थान द्वारा किये गये इन सफल कार्यों को यदि कोई एजेंसी/संस्थान अपने क्षेत्र में भी अपनाना चाहे तो संस्थान द्वारा इस हेतु उसे सलाहकारिता सेवाऐं अथवा संस्थान के मानदंडों अनुसार क्रियान्वयन कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एनिमेटर की नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
135. ( क्र. 4088 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-2021 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं वर्णित हकदारियों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया जाने हेतु सामाजिक एनिमेटर की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो भिण्ड जिले में किये सामाजिक एनिमेटर की सूची विकासखण्डवार नाम सहित दें। (ख) किये गये सामाजिक एनिमेटर को कितना-कितना मानदेय किस-किस कार्य हेतु दिया जाता है? विकासखण्ड लहार में किस-किस सामाजिक ऐनिमेटर द्वारा किन-किन पंचायतों का अंकेक्षण किया गया और उन्हें कितना-कितना मानदेय दिया गया है? पंचायतवार नाम सहित विवरण दें। (ग) क्या प्रति तीन माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत का अंकेक्षण कराने के आदेश दिये जायेंगे ताकि पंचायतों में होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सकें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2019-20 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया एवं ग्राम सभा में सहयोग हेतु ग्राम सामाजिक एनिमेटर का चिन्हांकन किया गया था। विकासखण्डवार ग्राम सामाजिक एनिमेटर की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) ग्राम सामाजिक एनिमेटर (व्ही.एस.ए.) को श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक की दर 404/- रूपये प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया एवं ग्राम सभा में सहयोग हेतु सामाजिक एनिमेटर द्वारा जितने दिवस कार्य किया गया है) के मान से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। विकासखण्ड लहार में सामाजिक एमिनेटर द्वारा किये गये कार्य का विवरण ग्राम पंचायतवार व भुगतान की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) जी नहीं। सामाजिक अंकेक्षण किए जाने की वित्तीय व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से जारी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के प्रशासनिक व्यय का 0.5 प्रतिशत सामाजिक लेखा के कार्यों को आयोजित किए जाने हेतु म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति को प्राप्त होता है।
मृदा परीक्षण कराया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
136. ( क्र. 4089 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की कृषि उपज मंडी समिति लहार जिला भिण्ड में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कितनी लागत से कब किया गया? (ख) कृषि उपज मंडी समिति लहार की प्रयोगशाला में मृदा परीक्षण (मिट्टी परीक्षण) हेतु कौन-कौन सी मीशीनें कब स्थापित की गई एवं इन मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षित विशेषज्ञ की पदस्थापना कब-कब की गई? विशेषज्ञ का नाम, पद एवं दिनांक सहित बताएं। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों द्वारा मृदा (मिट्टी) परीक्षण कराया गया? (घ) क्या मृदा परीक्षण के बाद मृदा परीक्षण की रिपोर्ट अभी तक किसानों को नहीं दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों तथा किसानों को मृदा परीक्षण की रिपोर्ट कब तक दे दी जाएगी एवं मृदा परीक्षण का कार्य कब से नियमित रूप से किया जाएगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भिण्ड जिले की कृषि उपज मंडी समिति लहार में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के भवन की लागत राशि रू.36,27,809.00से निर्मित की जाकर दिनांक 25.01.2019 को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को हस्तांतरित हुआ है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति लहार में निर्मित नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु ए.ए.एस. मशीन उपार्जित की गई है, जिसकी स्थापना की जाना है। प्रयोगशाला हेतु प्रशिक्षित अमले की स्वीकृति होते ही पदस्थापना की जा सकेगी। (ग) नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला लहार में मृदा परीक्षण कार्य प्रश्न दिनांक तक न होने से जानकारी निरंक है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,749 एवं2019-20 में 456 मृदा नमूनों का मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भिण्ड में परीक्षण कराया जाकर कृषकों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ पत्रक प्रदाय किये गये हैं। कृषि उपज मंडी समिति लहार में निर्मित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था एवं अमला स्वीकृत होते ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में मृदा परीक्षण कार्य नियमित रूप से किया जा सकेगा।
किसान हितैषी योजनाओं के लिये मध्यप्रदेश को कम राशि दिया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
137. ( क्र. 4093 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिये केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? किन-किन योजनाओं के लिये वर्ष 2020-21 में कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार ने जारी की है? कितनी-कितनी राशि की प्रदेश को आवश्यकता थी? (ख) क्या केन्द्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के लिये राशि में कटौती किये जाने से प्रदेश के किसानों को संपूर्ण लाभ नहीं मिल पायेगा? योजना के अनुरूप एवं आवश्यकतानुसार राशि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये है बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 में केन्द्र की संचालित किन-किन योजनाओं के लिये कितनी-कितनी राशि जारी की गई थी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष में योजनाओं का क्रियान्वयन निरंतर है। योजना के अनुरूप आवश्यकतानुसार नियमानुसार राशि प्राप्त करने हेतु पत्राचार तथा शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने हेतु प्रयास निरंतर किये जा रहे है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
व्यापम परीक्षाओं में कोविड 19 के नियमों का पालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]
138. ( क्र. 4095 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या व्यापम द्वारा ग्रुप 4 अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभिन्न रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त पदों को भरने हेतु एम.पी. ऑन लाईन क्योस्क से परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने थे? यदि हाँ, तो क्या एम.पी. ऑन लाईन में फार्म प्रारूप जिसमें आवेदनकर्ता को फार्म भरना वह व्यापम द्वारा अनुमोदित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या परीक्षा फार्म में परीक्षा सेंटर हेतु जिले का नाम, चयन किया जाना था? यदि हाँ, तो परीक्षा हेतु चयनित स्थान के अलावा जो कि आवेदन द्वारा चयन ही नहीं किया गया था, वहां परीक्षा सेंटर अन्य जिले में दिये गये है? यदि हाँ, तो परीक्षा सेंटर बदलने के क्या कारण अथवा नियम हैं? आवेदक जिसका सेंटर बदला गया उसका नाम, गृह जिला जहां का वह निवासी है, चयन परीक्षा सेन्टर के जिलों के नाम, बदला गया सेन्टर का जिला एवं सेंटर बदलने के कारण/नियम सहित गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। (ख) क्या व्यापम द्वारा परीक्षा सेंटरों को परीक्षा के संबंध में निर्देश/नियमों की प्रति जारी की गई थी? यदि हाँ, तो उसकी प्रति प्रस्तुत करें। क्या परीक्षा सेंटरों में परीक्षा आयोजित करने में कठिनाईयों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतकर्ता का नाम, पता एवं शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई शिकायतवार पृथक-पृथक बतायें। क्या परीक्षा समय से प्रारंभ होकर समय पर समाप्त हुई है? (ग) क्या परीक्षा सेन्टर द्वारा कोविड-19 की समस्त सावधानियां का पालन किया गया है? यदि हां, तो सेन्टरों के द्वारा क्या-क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई? क्या परीक्षा आयोजित करने हेतु सक्षम स्वीकृति जिसके तहत कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सकें ली गई थी? यदि हां,तो बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? सेन्टर बदलकर कोरोना महामारी को कैसे फैलने से रोका गया? यह भी स्पष्ट करें। (घ) कोविड महामारी में जहां बेरोजगार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे है, वहां व्यापम द्वारा सेन्टर बदल आर्थिक भार डालने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या सेन्टर बदलने से परेशान हुये आवेदकों को परीक्षा देने के लिये आने-जाने का व्यय व्यापम द्वारा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। कुल आवेदकों को उनके द्वारा चयनित परीक्षा शहरों के अलवा परीक्षा केन्द्र अन्य जिलों में दिये गये। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्तमान में परीक्षा परिणाम जारी नहीं किये जाने के कारण जानकारी गोपनीय है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) नियामनुसार कार्यवाही से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। प्रावधान नहीं है।
कोविड 19 कार्यकाल में मध्यान्ह भोजन में राशि एवं खाद्यान्न वितरण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]
139. ( क्र. 4096 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 के लिये क्या प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा कितनी राशि का प्रावधान, किस प्रयोजन के लिए तथा कितने छात्रों के लिये किया गया है? जानकारी बताऐं? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के तारतम्य में गुना जिले में छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत कितनी राशि का वितरण किया गया तथा किस अवधि के लिये, कितनी मात्रा में गेहूं एवं चावल का वितरण किया गया/तथा यह वितरण किसके द्वारा प्रति छात्र कितनी मात्रा में किया गया जनपदवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में क्या मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का स्वरूप खाद्य सुरक्षा भत्ता किया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम से, किसकी अनुमति से किया गया। गुना जिले में खाद्यान्न गेहूं एवं चावल का कितनी मात्रा में किस दर से किस संस्था के माध्यम से परिवहन कराया गया। (घ) क्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक छात्रों को खाद्य सामग्री गेहूँ तथा चावल एवं राशि का वितरण किया गया है? यदि हाँ, तो लक्ष्य से अधिक छात्र संख्या कहाँ से कितनी संख्या में प्राप्त हुई है? गुना जिले की जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, कुल 47.61 लाख लक्षित विद्यार्थियों हेतु राशि रू. 130204.78 लाख का प्रावधान किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) गुना जिले में छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक राशि रू. 688.91 लाख एवं माह अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक गेहूँ 2483.57 मै.टन एवं चावल 513.41 मै.टन इस प्रकार कुल 2996.98 मै.टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। खाद्यान्न का वितरण स्व सहायता समूहों, शाला प्रबंधन समितियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों हेतु प्रति छात्र प्रति दिवस 100 ग्राम एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्रों हेतु प्रति छात्र प्रति दिवस 150 ग्राम के मान से किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) जी हाँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पालन में जारी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम नियम 2015 एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदाय किया गया। माह अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक कुल 2996.98 मै.टन खाद्यान्न (गेंहू 2483.57 मै.टन एवं चावल 513.41 मै.टन) की मात्रा का जिसमें गेहूं की दर राशि रू. 2000/- प्रति मै.टन एवं चावल की दर राशि रू. 3000/- प्रति मै.टन का परिवहन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कराया गया। (घ) जी हाँ। लक्ष्य से अधिक छात्र संख्या वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2020-21 दिनांक 03.03.2020 में प्रस्तुत दर्ज छात्र संख्या से ली गयी है, जोकि औसत निर्धारित लक्ष्य से 48840 अधिक है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
किसानों की आय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
140. ( क्र. 4114 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी ने 08 साल पहले यह घोषणा की थी कि वे किसानों की आय 05 वर्ष में दो गुनी कर देगें। यदि हाँ, तो बतावें कि 2013-14 में किसानों की वार्षिक आय क्या थी तथा वर्ष 2019-20 में कितनी थी? (ख) क्या मुख्यमंत्री जी के यह संज्ञान में है कि कृषि विभाग के पास किसानों की आय संबंधी आंकड़े नहीं है? यदि हाँ, तो मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा की मानिटरिंग कौन विभाग कर रहा हैं? (ग) मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कुल कितनी घोषणाएं की तथा उन घोषणाओं को पूर्ण करने में कुल कितनी राशि लगेगी? घोषणाओ का स्थान, दिनांक सहित सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित किस-किस घोषणा पर कार्य शुरू हो गया है तथा कितनों पर कार्य शुरू नहीं हुआ है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लंबित केसों का निराकरण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
141. ( क्र. 4126 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु प्रदेश के अनुदान हेतु कितनी राशि प्रदाय की गई है? वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में किस-किस को इसका लाभ दिया जा चुका है? नाम, पिता/पति, जाति, पता एवं कोल्ड स्टोरेज निर्माण का स्थान एवं कुल लागत एवं छूट (अनुदान) सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि शासन द्वारा इसको स्वीकृत किये जाने हेतु संपूर्ण क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर अभी किस-किस के प्रकरण कार्यालय में कब से लंबित रखे हैं? जो इस समयावधि में स्वीकृत किये गये है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कौन-कौन हैं? लंबित प्रकरण का निराकरण कर कब तक स्वीकृत किया जावेगा?
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) केन्द्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत कोल्ड स्टोरेज हेतु प्रदेश को वर्षवार प्रावधानित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-
क्र. |
वर्ष |
प्रावधानित राशि (लाख में) |
1. |
2014-15 |
910.00 |
2. |
2015-16 |
1400.00 |
3. |
2016-17 |
1680.00 |
4. |
2017-18 |
2730.00 |
5. |
2018-19 |
896.93 |
6. |
2019-20 |
420.40 |
7. |
2020-21 |
2047.21 |
(ख) टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने से किसी को भी लाभ नहीं दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सी.एस.आर. फण्ड के संबंध में
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]
142. ( क्र. 4262 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर उज्जैन द्वारा गठित दल जो ग्रेसीम इंडस्ट्रीज के C.S.R. फण्ड की जाँच कर रहा है, क्या इस दल द्वारा जाँच पूर्ण कर ली गई है? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। (ग) यदि जाँच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है तो इसका कारण बतावें। यह जाँच कब तक पूर्ण होगी?
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) कलेक्टर, उज्जैन के आदेश क्रमांक 819/रीडर/एडीएम/2020 उज्जैन दिनांक 02.03.2020 द्वारा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा द्वारा सीएसआर फण्ड से कराये गये कार्यों की जाँच हेतु टीम गठित की गई थी। सीएसआर फण्ड के उपयोग की जाँच करने की अधिकारिता जिला/कलेक्टर स्तर पर नहीं होने से उक्त आदेश को कार्यालय कलेक्टर उज्जैन के आदेश क्रमांक 541/एडीएम/रीडर/ 2021 उज्जैन दिनांक 22.02.2021 से निरस्त किया गया हैं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।