मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
नवम्बर-दिसम्बर, 2017
सत्र
शुक्रवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
नियम
विरूद्ध
भुगतान पर
कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
1. ( *क्र. 3573 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रश्न क्रमांक 1317 के उत्तर (ख) में ''जी हाँ'' टेण्डर प्रक्रिया उपरांत न्यूनतम दरों पर अनुमोदन चिकित्सालय स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा किया गया था, दर्शाया गया है? (ख) उपरोक्तानुसार उक्त क्रय समिति को कितनी वित्तीय सीमा तक अनुमोदन के अधिकार हैं? उक्त क्रय समिति को न्यूनतम दरों के अनुमोदन एवं वित्तीय शक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश वित्त संहिता/अन्य शासन आदेश की प्रति उपलबध करावें? (ग) उत्तरांश (ग) में ''जी नहीं'' टेक्नीकल एवं प्राईज बिड पृथक-पृथक खोली गई है तथा सक्षम अधिकारी आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा 28 जून, 2016 को स्वीकृति जारी की गई, दर्शाया गया है, उक्तानुसार प्राईज बिड एवं टेक्नीकल बिड कब-कब खोली गई? टेण्डर प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? न्यूनतम दरों की अनुशंसा क्रय समिति द्वारा कब की गई एवं क्रय समिति के अनुमोदन के पूर्व ही स्वीकृति कैसे जारी की गई? (घ) प्रश्नांश (घ) जिसमें एच.आई.एम.एस. की स्थापना पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी संबंधित कंपनी को पूर्ण भुगतान करने के प्रयास पर ''जी नहीं'' दर्शाया गया है। तब क्या प्रश्न दिनांक तक कंपनी को पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है? या पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, क्यों? (ड.) क्या शासन/विभाग उपरोक्त अनियमित भुगतान करने वाले अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तत्काल निलंबित करते हुए उक्त गंभीर प्रकरण की पारदर्शी जाँच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोदा में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( *क्र. 3003 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोदा में वर्तमान में चिकित्सकों/अन्य स्टॉफ के कौन-कौन से पद स्वीकृत/भरे/कब से रिक्त पड़े हैं व क्यों इन्हें कब तक भरा जावेगा? (ख) केन्द्र में पदस्थ दो चिकित्सकों में से एक बी.एम.ओ. के प्रभार के कारण व्यस्त रहते हैं, मात्र एक चिकित्सक से मरीजों की उपचार व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, एक्स-रे मशीन 6-7 माह से खराब पड़ी है। सभी 78 प्रकार की जांचों की व्यवस्था नहीं हैं, महिला चिकित्सक व जगह का अभाव है, इन सब कारणों से केन्द्र में उपचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है, नतीजन मरीजों को कठिनाईयां आ रही हैं और वे उपचार हेतु अन्यत्र जाने को विवश हैं? (ग) यदि हाँ, तो केन्द्र में रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा एवं एक्स-रे मशीन कब तक सुधरवा दी जावेगी तथा सभी प्रकार की जाँचों की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त तथ्यों की जाँच करवायेगा। (घ) केन्द्र के नवीन भवन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कब तक पूर्ण हो जावेगा, इसकी लागत व पूर्ण करने की समयावधि भी बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडोदा में चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक कार्यरत हैं, विशेषज्ञ के स्वीकृत 03 पद, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञ के स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, परंतु वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) बडोदा में 02 चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं, दोनों ही चिकित्सकों द्वारा ओ.पी.डी. एवं इमरजेंसी सेवायें, आम जन को प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञ की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है। एक्स-रे मशीन दिनांक 24.04.2017 से खराब है एवं मशीन अत्यधिक पुरानी होने के कारण सुधार योग्य नहीं है। मापदण्ड अनुसार समस्त 28 जाँच निःशुल्क की जा रही है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार सभी सुविधाएं आम जन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। नवीन एक्स-रे मशीन क्रय हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। निर्धारित मापदण्ड अनुसार सभी सुविधाएं आमजन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोदा में नवीन भवन निर्माण 10.05.2017 से प्रारंभ हुआ है एवं कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 10.08.2018 तक है।
नि:शुल्क साइकिल वितरण
[स्कूल शिक्षा]
3. ( *क्र. 2762 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा संचालित छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत मण्डला जिले में वर्ष 2015 से वर्तमान तक कितने छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया? (ख) क्या साइकिल वितरण करने की कोई समय-सीमा होती है? यदि हाँ, तो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पश्चात् कब तक दिये जाने का प्रावधान है? (ग) क्या मण्डला जिले के समस्त शासकीय स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र का अभी तक साइकिल वितरण नहीं किया गया है? उसका जवाबदार कौन है? क्या इसकी जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक जाँच करायेंगे एवं साइकिल वितरण कब तक कराया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मण्डला जिले में वर्ष 2015-16 में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत एवं पात्र 6038 तथा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत एवं पात्र 9778 छात्र/छात्राओं को साइकिल हेतु नियमानुसार राशि प्रदाय की गई। वर्ष 2016-17 में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत एवं पात्र 4933 व कक्षा 9वीं में अध्ययनरत एवं पात्र 9724 छात्र/छात्राओं को सायकिल प्रदाय की जा चुकी है। (ख) एवं (ग) वर्ष 2017-18 हेतु सायकिल क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
शासकीय शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
4. ( *क्र. 1833 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत 72 शालायें बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? (ख) क्या हाईवे एवं मुख्य सड़क के पास स्थित शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल होना आवश्यक है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक इन शालाओं का बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की जावेगी? (घ) क्या वर्ष 2017-18 में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत की गई हैं? यदि हाँ, तो बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर की 279 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं। 20 शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाएं बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं। (ख) जी हाँ। (ग) बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
संस्कृत विद्यालयों को अनुदान
[स्कूल शिक्षा]
5. ( *क्र. 2139 ) चौधरी चन्द्रभान सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? यदि हाँ, तो जबलपुर एवं रीवा संभाग में कितने अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? सूची प्रदान करें। (ख) क्या अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को शासन से वेतन (अनुदान) प्रदान किया है? यदि हाँ, तो किन-किन विद्यालय के कितने-कितने शिक्षकों को शासन से वेतन/अनुदान प्रदान किया जा रहा है? (ग) क्या उक्त अनुदान प्राप्त संस्कृत संस्थाओं को माह सितम्बर, 2016 से वेतन/अनुदान नहीं प्रदान किया गया है, नहीं तो क्यों? इसके लिए क्या कारण और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आवंटन में कमी हो जाने के कारण अनुदान देने हेतु यथोचित कार्यवाही प्रचलित है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
फार्मासिस्टों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( *क्र. 2542 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के शास. चिकित्सालयों में N.R.H.M. के कुल कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं तथा कितने फार्मासिस्ट के पद किस-किस चिकित्सालय में रिक्त हैं? केवल ग्वालियर एवं चंबल संभाग की जानकारी दी जाये। संविदा एवं नियमित की अलग-अलग जानकारी दी जावे। (ख) संविदा पर नियुक्त फार्मासिस्टों की संविदा अवधि कितने वर्ष की होती है? (ग) क्या फार्मासिस्टों को तीन वर्ष से अधिक समय तक सेवा में रहने के बावजूद भी उनकी संविदा अवधि को समाप्त न कर उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जबकि विभाग के पास रिक्त पद भी हैं? ऐसे संविदा फार्मासिस्टों की नियुक्ति दिनांक से आज तक उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया गया? (घ) क्या शासन उनका कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्र में की गई कठिन सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी संविदा अवधि को समाप्त कर उन्हें नियमित करने के आदेश पारित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग के शासकीय चिकित्सालयों में N.R.H.M. के कुल 113 संविदा फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। शेष प्रश्नांश, फार्मासिस्टों के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्टों की संविदा नियुक्ति अनुबंध आधार पर वित्तीय वर्षान्त तक के लिए होती है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, वेतन बढ़ाया गया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
7. ( *क्र. 3612 ) श्री जय सिंह मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा डी.पी.सी. कार्यालय में पदस्थ श्री वंशमणि मिश्रा, निम्न श्रेणी लिपिक द्वारा आमजन से खराब व्यवहार, मुख्यालय से बाहर रहने, रिश्वत मांगने आदि गंभीर शिकायतें होने से उनका स्थानांतरण किये जाने के संबंध में अध्यक्ष भाजपा मंडल देवतालाब जिला रीवा ने पत्र दिनांक 20.06.2017 को माननीय मंत्री जी को लिखित शिकायत की थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई तथा संबंधित के विरूद्ध शिकायतों के बावजूद इनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ग) क्या श्री मिश्रा लंबी अवधि से डी.पी.सी. कार्यालय में पदस्थ हैं तथा इनके द्वारा अनेकों अनियमितताएं की गईं एवं की जा रही हैं? (घ) यदि हाँ, तो कब तक उक्त निम्न श्रेणी लिपिक का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के आधार पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। दिनांक 11.08.2016 से पदस्थ है। जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के आधार पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बिना चिकित्सीय प्रमाण पत्र के चिकित्सालय का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( *क्र. 1518 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम बमीठा तह. राजनगर जिला छतरपुर में वीरेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा बिना चिकित्सीय प्रमाण पत्र के एक निजी चिकित्सालय संचालित अवैधानिक रूप से चलाकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं तथा मनमानी राशि लेकर लोगों को स्वास्थ्य का उपचार कर गलत दवाइयां देकर उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? (ख) क्या विगत एक वर्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर द्वारा उक्त झोला छाप डाक्टर वीरेन्द्र पाण्डे के निजी क्लीनिक की जाँच कब-कब की गई तथा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही विवरण दें। यदि नहीं, की गई तो क्यों? क्या कई झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सघन निरीक्षण किये गए हैं तथा उनके खिलाफ तथा क्लीनिक के संचालक वीरेन्द्र पाण्डे के खिलाफ आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) क्या डॉ. वीरेन्द्र पाण्डे के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजनगर द्वारा डॉक्टरों की मारपीट के संबंध में सजा दी गई थी और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया था, फिर इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य सेवायें फर्जी रूप से चलाई जा रही है, इनके विरूद्ध कार्यवाही कब तक प्रस्तावित कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर एवं गठित टीम के द्वारा दिनांक 24.09.2017 को ग्राम बमीठा में झोलाछाप डॉक्टरों के विरूद्ध जाँच की गई इस दौरान वीरेन्द्र पाण्डे नाम का कोई व्यक्ति क्लीनिक संचालित करता नहीं पाया गया। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा सघन निरीक्षण के दौरान 11 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसमें 04 डॉक्टरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई एवं 07 क्लीनिक एवं पैथालॉजी बंद कराये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान स्थानीय जन समुदाय द्वारा भी वीरेन्द्र पाण्डे द्वारा चिकित्सालय संचालित किये जाने संबंधित कोई शिकायत टीम को प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। माननीय न्यायालय एस.एस. जमरा न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा श्री वीरेन्द्र पान्डे को 01 वर्ष का सश्रम करावास राशि रूपये 500/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उपरोक्त नाम के किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य सेवायें फर्जी रूप से संचालित करना नहीं पाया गया।
सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( *क्र. 2031 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों की पद पूर्ति है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है? प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में कई बार पत्र व्यवहार कर पद पूर्ति हेतु मांग की गई है, लेकिन आज तक पद पूर्ति नहीं की गयी है? (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर एवं जीरापुर में महिला चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जीरापुर एवं खिलचीपुर में मेडिसिन, सर्जरी एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारी पद स्वीकृति मान से पदस्थ होकर कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगौरा, गोघटपुर एवं भोजपुर में चिकित्सक पदस्थ नहीं है। खिलचीपुर एवं जीरापुर नान सीमांक संस्था है एवं विभाग में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण, सीमांक संस्थाओं में ही स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1277 पदों के लिए मांगपत्र प्रेषित किया जा रहा है। उपलब्धता अनुसार विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ कर्मचारियों एवं वाहनों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 3506 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? (ख) उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों सहित कितने कर्मचारी कार्यरत या पदस्थ हैं। (ग) सीतामऊ स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्तमान समय में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ बी.एम.ओ. का नाम बतावें तथा कितने चिकित्सक स्थाई रूप से पदस्थ हैं? उनके नाम व पद सहित जानकारी देवें। (घ) सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़ स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों की सुविधा हेतु कितनी शासकीय एम्बुलेंस उपलब्ध हैं तथा इनकी वर्तमान स्थिति की भी जानकारी देवें एवं शासन द्वारा कितनी गाड़ियां ठेके पर ली गई हैं या ले रखी हैं? गाड़ियों एवं गाड़ियों के मालिकों के नाम सहित जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 57 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतामऊ में प्रथम श्रेणी प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, कार्य सुविधा की दृष्टि से डॉ. सचिन परमार, चिकित्सा अधिकारी को प्रभार सौंपा गया है। सीतामऊ में 02 नियमित चिकित्सक, डॉ. सचिन परमार एवं डॉ. एस.जी. सूर्यवंशी, चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना है, परंतु डॉ. सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली के विरूद्ध स्थानीय स्तर पर लगातार आमजन एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश होने के कारण कलेक्टर मंदसौर से अनुमोदन उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगरी में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धुंधड़का में अतिशेष में पदस्थ चिकित्सक को सीतामऊ में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
नियम विरूद्ध किये गये अटैचमेंट पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 3631 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में विगत 03 वर्ष के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किस-किस वर्ग में कितने-कितने अटैचमेंट किए गए हैं? (ख) उक्त अटैचमेंट हेतु अनुमति किस स्तर से प्राप्त की गई है? (ग) क्या उक्त कार्यवाही नियमानुकूल की गई है? यदि नहीं, तो इस हेतु कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, अपितु विगत 03 वर्षों में संलग्न परिशिष्ट अनुसार अध्यापन/कार्य व्यवस्था हेतु व्यवस्था की गई है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन विकास निगम के भवन का उपयोग
[पर्यटन]
12. ( *क्र. 3521 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2009 से 2013 के मध्य, धार तिरला रोड पर भवन निर्माण किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कितनी लागत से तथा किस प्रयोजन से उक्त भवन का निर्माण किया गया था? (ग) क्या निर्माण पूर्ण हो जाने की दिनांक से प्रश्न पूछने की दिनांक तक जिस प्रयोजन हेतु भवन का निर्माण किया गया था, उस हेतु भवन उपयोग में लाया जा रहा है अथवा रिक्त पड़ा है? (घ) क्या उपरोक्त स्थिति के पश्चात् उसी भवन के पास एक और भवन निर्माण कर दिया गया है? (ड.) यदि हाँ, तो पर्यटन विकास निगम को इस प्रकार क्षति पहुंचाने वाले जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? (च) उक्त दोनों भवनों का प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) लागत रू. 31.20 लाख, पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु। (ग) शासन की पर्यटन नीति के अंतर्गत भवन का उपयोग हेतु निजी निवेशक को सौंपा गया है। (घ) जी हाँ। (ड.) निर्माण उपरांत किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। (च) जी हाँ। शासन के पर्यटन नीति के अंतर्गत भवन के उपयोग हेतु निजी निवेशक हाथों को सौंप दिया गया है।
अनुपस्थिति कर्मचारियों को वेतन का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
13. ( *क्र. 3404 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिले के अन्तर्गत बडोद विकास खण्ड के अन्तर्गत विगत 03 वर्ष से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो बिना सूचना के तथा लम्बे अवकाश पर हैं, उनकी अवकाश अवधि के साथ नाम, पद कार्यरत संस्था बतावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-सा अवकाश स्वीकृत किया गया? आदेश की प्रति देवें तथा यदि अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया तो संकुल प्राचार्य द्वारा किस नियम के तहत इनका वेतन भुगतान किया गया है? (ग) बी.ई.ओ. बड़ोद के द्वारा अपने सतत् निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में भारी वित्तीय अनियमितता तथा कर्मचारियों के लापरवाही आदेशों की अवहेलना के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हाँ, तो इनकी कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी आगर को पत्र लिखकर दिये हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और उन पत्रों पर जि.शि. अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) वर्तमान में बी.ई.ओ. बड़ोद के आहरण संवितरण अधिकार किनके पास हैं? क्या बी.ई.ओ. द्वारा आहरण संवितरण अधिकारी को अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन काटने संबंधी लिखित आवेदन दिया है? क्या आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुपस्थित कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? शासन की कितनी आर्थिक हानि हुई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बी.ई.ओ. बडोद के द्वारा अपने सतत् निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में कर्मचारियों की लापरवाही, आदेशों की अवहेलना के प्रकरण सामने आये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है। (घ) बी.ई.ओ. बडोद के आहरण संवितरण अधिकारी श्री अजीत वर्मा, व्याख्याता, कन्या उ.मा. विद्यालय आगर के पास है। जी हाँ। अनुपस्थित कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
14. ( *क्र. 2296 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर एवं कटनी जिलों में कितने मिडिल एवं प्रायमरी स्कूलों में कितने सहायक शिक्षक पदस्थ हैं और उनमें से ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनकी सेवायें क्रमश: 12 से 30 वर्ष की हो चुकी हैं और उन्हें कितने वर्ष की वरिष्ठता पर कितनी बार क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) शिक्षकों में से वरिष्ठता क्रम के ऐसे कितने शिक्षक हैं, जो डी.एड., बी.एड., स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य शिक्षा के प्रमाण-पत्र एवं डिग्रीधारक हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) जिलों के प्रश्नांश (ख) योग्यताधारकों की सेवा में वरिष्ठता की कोई सूची बनायी गई है और उनमें से उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों में पदोन्नति दी गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) को कब तक पदोन्नति का लाभ प्रदान कर न्याय प्रदान किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जबलपुर जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में 1935 सहायक शिक्षक पदस्थ हैं, इनमें से सभी 1935 सहायक शिक्षकों ने 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं। 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षकों की संख्या 1325 है। 12 वर्ष की क्रमोन्नति से शेष सहायक शिक्षक की संख्या निरंक है तथा 24 वर्ष पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षक 1205 को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदाय किया गया है। कटनी जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में 739 सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से सभी सहायक शिक्षक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जिन्हें क्रमोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 वर्ष पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षक 591 को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जा चुका है। 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक शिक्षक 456 हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जबलपुर जिले में 735 डी.एड. प्रशिक्षित, 751 बी.एड. प्रशिक्षित, 449 बी.टी.आई. प्रशिक्षित, 612 स्नातक, 1102 स्नातकोत्तर, 221 हायर सेकेण्डरी एवं कटनी जिलें में 143 डी.एड., 263 बी.एड., 333 बी.टी.आई. प्रशिक्षित एवं 217 स्नातक, 314 स्नातकोत्तर एवं 208 हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण सहायक शिक्षक हैं। (ग) जी हाँ। वर्तमान में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
15. ( *क्र. 1878 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7306, दिनांक 28.03.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या म.प्र. के स्वशासी महाविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त स्टाफ नर्स को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने हेतु अनापत्ति/सहमति के पश्चात् वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कर्मचारियों के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो नाम, पदनाम, सहित जानकारी देवें? (ग) प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण की अवधि पूर्ण होने के उपरांत कितने स्टाफ नर्सों/नर्सिंग टयूटर/नर्सिंग सिस्टर की वापसी मूल विभाग में की गई है? यदि नहीं, तो, कारण बतावें? यदि हाँ, तो कब? (घ) विभाग दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कुष्ठ एवं एच.आई.वी. रोग से पीड़ितों हेतु बजट आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( *क्र. 3446 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में कितने कुष्ठ रोग एवं कितने एच.आई.वी. रोग से पीड़ित हैं? पृथक-पृथक संख्या बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिलों को कुष्ठ निवारण एवं रोगी कल्याण पुनर्वास एवं एच.आई.वी. रोग हेतु वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक राज्य एवं केन्द्र शासन से कुल कितना-कितना बजट आवंटन प्राप्त हुआ? (ग) प्रश्नांश (ख) बजट आवंटन का व्यय विधान सभा क्षेत्रवार कितना-कितना किया गया? शासन के प्रयासों से कितने-कितने रोगियों को रोग से मुक्त कराकर स्वास्थ्य लाभ दिलाया गया है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जबलपुर संभाग में 2232 कुष्ठ के रोगी एवं 3940 एच.आई.वी. पीड़ित रोगी हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जबलपुर संभाग के जिलों को कुष्ठ निवारण हेतु एवं एच.आई.वी. रोग हेतु वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की आवंटित राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) राशि का आवंटन विधानसभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता, जिला स्तर पर दिया जाता है। समस्त जबलपुर संभाग के जिलों में व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शासन के प्रयासों से 2817 रोगियों को कुष्ठ रोग से मुक्त कराकर स्वास्थ्य लाभ दिलाया गया है। एच.आई.वी./एड्स को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः संक्रमित रोगियों का इलाज किया जाता है।
बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन
[संस्कृति]
17. ( *क्र. 1109 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 3930, दिनांक 10.03.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर नगर में सांस्कृतिक संकुल निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को भारत सरकार के मापदण्डों के अंतर्गत राशि रू. 15.00 करोड़ की संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, तो क्या पी.आई.यू. द्वारा संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत कर दी गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो तैयार संशोधित डी.पी.आर. की प्रति उपलब्ध करायें तथा शासन द्वारा सांस्कृतिक संकुल निर्माण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार की ओर प्रेषित कर दी है? यदि नहीं, तो कब तक प्रेषित कर दी जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो पी.आई.यू. द्वारा प्रश्न दिनांक तक डी.पी.आर. तैयार कर शासन की ओर प्रेषित क्यों नहीं की गयी? इसके लिये कौन दोषी है? (घ) क्या शासन संभागीय मुख्यालय एवं बुन्देली लोक संस्कृति के केन्द्र बिन्दु सागर में बुन्देली लोक कला के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव प्रति वर्ष मनाये जाने की स्वीकृति देगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतायें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) डी.पी.आर. बनाये जाने हेतु संस्कृति संचालनालय के पत्र क्रमांक 3660, दिनांक 27.12.2016 से पी.आई.यू. को लेख किया गया है। पी.आई.यू. द्वारा आज दिनांक तक संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की गई है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आरूष वेलफेयर सोसायटी, सागर दवारा संस्कृति संचालनालय के सहयोग से 6-8 जून, 2017 को बुन्देली सांस्कृतिक वैभव का आयोजन किया गया है। बुन्देली लोक कला के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु संचालनालय द्वारा 6 संस्थाओं को अनुदान प्रदाय किया गया है।
स्वराज संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकें
[संस्कृति]
18. ( *क्र. 3544 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान द्वारा 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रकाशित की गई समस्त पुस्तकों, विशेषांक, स्मारिका, मोनोग्राफ की प्रतियां उपलब्ध करायें। इसके लिए लेखकों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इसकी वर्षवार जानकारी लेखकों के नाम सहित पृथक-पृथक दें। (ख) स्वराज भवन द्वारा मध्यप्रदेश के कितने जिलों में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े दस्तावेजीकरण का काम पूरा कर लिया गया है? जिन जिलों के दस्तावेजीकरण पूर्ण हो गये हैं, उन दस्तावेजों की जिलेवार प्रतियां उपलब्ध करायें। जिन जिलों में यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, वह कब तक पूर्ण हो जाएगा। (ग) स्वराज भवन द्वारा जिन जिलों के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के दस्तावेजीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है, उनका प्रकाशन किस दिनांक को किया गया? जिलों के नाम सहित बतायें। शेष जिलों के दस्तावेज का प्रकाशन कब तक होगा? (घ) रेडियो आजाद हिन्द का प्रसारण किस दिनांक से प्रारंभ किया गया। इसमें पदस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के नाम, पदनाम की जानकारी प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत बजट सहित वर्षवार दें। वर्तमान में रेडियो आजाद हिन्द का संचालन कौन कर रहा है, उसका विवरण संचालन के लिए हुए अनुबंध की प्रति, काम कर रहे कर्मचारियों के नाम, वेतन सहित दें। प्रश्नांश (ख), (ग) में उल्लेखित कार्य के लिए किये गये भुगतान लंबित भुगतान, की जानकारी लेखकों के नाम सहित दें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) स्वाधीनता संग्राम से जुड़े मध्यप्रदेश के 42 जिलों का कार्य पूर्ण किया गया है। शोध कार्य पाण्डुलिपि के रूप में संग्रहित होने से प्रतियां उपलब्ध कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। टीकमगढ़ जिले का शोध कार्य प्रचलित है। शेष जिलों का कार्य निरस्त होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पाण्डुलिपि के रूप में संग्रहित होने के कारण प्रकाशन नहीं किया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) रेडियो आजाद हिन्द का प्रसारण 25 मार्च, 2012 से प्रारंभ किया गया है। पृथक से कोई नियमित अमला पदस्थ नहीं है। प्रश्न दिनांक तक वर्षवार स्वीकृत बजट निम्नानुसार है :- 2012-13 राशि रूपये 70.00 लाख, 2013-14 राशि रूपये 75.00 लाख, 2014-15 राशि रूपये 100.00 लाख, 2015-16 राशि रूपये 100.00 लाख, 2016-17 राशि रूपये 100.00 लाख एवं 2017-18 राशि रूपये 100.00 लाख। रेडियो आजाद हिन्द का संचालन स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। संलग्न परिशिष्ट अनुसार शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महिदपुर में फूड पॉइजनिंग प्रकरण में कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( *क्र. 3548 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 3175, दिनांक 01.03.2017 के (क) उत्तर में वर्णित प्रकरणों में कितनी शास्ति राशि किनसे वसूली गई, कितनी शास्ति राशि किनसे वसूली शेष है? नाम, राशि सहित देवें। (ख) उपरोक्तानुसार (ख) उत्तर में वर्णित प्रकरणों की जानकारी भी देवें? (ग) अक्टूबर माह में महिदपुर में फूड पॉइजनिंग प्रकरण में क्या विभाग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर गिरफ्तारी करवा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) विभाग कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करवाएगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं
[स्कूल शिक्षा]
20. ( *क्र. 3603 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2014 से कितने स्कूल बंद किये गये हैं? कितने स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, नाम बतायें? कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में 50 से कम बच्चे अध्यनरत हैं? कक्षावार, स्कूलवार नाम एवं संख्या बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यालयों में प्रश्न दिनांक तक सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद कब से रिक्त हैं? इन स्कूलों में कितने अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं? (ग) राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने पद प्राचार्य हाई स्कूल, प्राचार्य उ.मा.वि. एवं प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला में कितने पद रिक्त हैं तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित विषय के स्वीकृत और रिक्त हैं? संख्यात्मक जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कोई भी स्कूल का युक्तियुक्तकरण या बन्द नहीं किया गया है। (ख) प्राथमिक विद्यालय में 30 एवं माध्यमिक विद्यालय में 67 पद रिक्त हैं। प्राथमिक शालाओं में वर्ग 03 के 13 तथा माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 02 के कुल 58 अतिथि शिक्षक रखे गए हैं। (ग) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 18 हाईस्कूलों में एवं 13 हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालय में आर.टी.ई. के मान से प्रधान अध्यापक के 34 पद रिक्त हैं। फिजिक्स में स्वीकृत 9 में से 7, केमेस्ट्री में स्वीकृत 9 में से 4 पद, बायोलॉजी में स्वीकृत 12 में से 2 तथा गणित में स्वीकृत 12 में से 5 पद रिक्त है।
कांटिजेंसी/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण
[स्कूल शिक्षा]
21. ( *क्र. 679 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कांटिजेंसी/दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई कार्यवाही चल रही है? (ख) यदि कार्यवाही चल रही है तो देवास जिले के कितने कर्मचारी हैं, जिनको नियमित किया जाना है तथा किन-किन पद पर नियमित किया जाना है? (ग) क्या नियमितीकरण के लिये पद रिक्त हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति कर रिक्त पदों पर नियमितीकरण की प्रक्रिया करने का कोई विचार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) शिक्षा विभाग जिला देवास अंतर्गत कांटिजेंसी/दैनिक वेतन भोगी पद पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति बस्ती में निर्माण
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
22. ( *क्र. 170 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति की क्या परिभाषा है? खरगोन जिले की बड़वाह एवं महेश्वर तहसील में कौन-कौन से ग्रामों में ये लोग निवास करते हैं? ग्रामों की सूची दी जावे। (ख) पिछले दो वित्त वर्ष में प्रश्नकर्ता द्वारा इन जातियों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कब-कब क्या-क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं? प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं? उसकी सूची दी जावे। यदि नहीं हुए हैं तो क्या कारण रहे हैं, कब तक स्वीकृत हो जावेगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) अस्थिरवासी एवं अर्द्ध अस्थिरवासी लोगों के समूह को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कहा जाता है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। समयावधि बताना संभव नहीं है।
प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
23. ( *क्र. 3494 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत झिरन्या के ग्राम ढसलगांव में प्रा.वि. का संचालन कहाँ पर हो रहा है? क्या स्कूल का संचालन निजी मकान में हो रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या कारण है कि वर्तमान तक प्रा.वि. भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? (ख) प्रा.वि. ढसलगांव में भवन निर्माण कब तक पूर्ण होगा तथा यह भवन स्वीकृति वर्ष से वर्तमान तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा इतने समय तक भवन निर्माण कार्य न करने के कारण शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या अतिशीघ्र भवन बनाने हेतु शासन कोई कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत झिरन्या के ग्राम ढसलगांव में प्राथमिक शाला नवाडफाल्या का भवन वर्ष 2005-06 में स्वीकृत किया गया था जो कि 15.10.2017 को पूर्ण किया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। संचालन उसी शाला के नवनिर्मित भवन में हो रहा है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तारांश (क) अनुसार।
संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
24. ( *क्र. 644 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत वर्ष 2016-17, 2017-18 में प्रश्न दिनांक तक संविदा शाला शिक्षकों के कितने पदों के विरूद्ध नियुक्तियां/अतिथि शिक्षकों को पदस्थ किया गया है एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) संविदा शालाओं में शिक्षकों की नवीन भर्ती किस कारण से नहीं की जा रही है? (ग) क्या रिक्त पदों के विरूद्ध अधिकांश एक शिक्षकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक अध्यापन कार्यों हेतु अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के अध्यापन कार्य का नुकसान हो रहा है? ऐसे अतिथि शिक्षकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में संविदा शाला शिक्षकों के पद पर प्रश्नावधि में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। वर्ष 2016-17 में 561 एवं वर्ष 2017-18 में 469 अतिथि शिक्षक रखें गये हैं। योग्यताधारी अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से 24 पद रिक्त हैं। (ख) संविदा शाला शिक्षक की पात्रता परीक्षा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों व प्राचार्यों का अन्यत्र अटैचमैंट
[स्कूल शिक्षा]
25. ( *क्र. 3597 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी के बावजूद भी कई शिक्षक व कर्मचारी एवं अधिकारियों को मूल पदस्थापना के स्थान को छोड़कर अन्य ऑफिसों में अटैचमेंट किया गया है? (ख) ग्वालियर जिले में शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल बिलौआ में पदस्थ श्री ओ.पी. जैन (प्राचार्य) की पदस्थापना बिलौआ में होने के उपरांत भी जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर कार्यालय खेल विभाग में क्यों की गई है? इनको यहां से हटा कर कब तक वापस मूल विभाग भेजा जायेगा? उपरोक्त विद्यालय बिलौआ में कितने पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी नहीं। श्री ओ.पी. जैन प्राचार्य शा.हाई. स्कूल बिलौआ को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के खेल विभाग (कक्ष) अथवा अन्य कक्ष में पदस्थ/आसंजित नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शास. हाई. स्कूल बिलौआ में तीन पद अध्यापक संवर्ग (गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत विषय के) एक सहायक अध्यापक विज्ञान एवं एक लिपिक संवर्ग (सहायक ग्रेड-2) का पद रिक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
अल्प
संख्यक
कल्याण की
योजनाओं की
स्वीकृति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
1. ( क्र. 172 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य शासन द्वारा अल्प संख्यक कल्याण के लिए क्या क्या योजनायें संचालित हैं. उसकी सूची दी जावे. (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़वाह में अल्प संख्यक बस्तियों में निर्माण आदि के लिए विगत एक वर्ष में कब-कब प्रस्ताव दिए गए है? इन प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की दीवार का प्रस्ताव दिया है. (ग) यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण रहे हैं? कब तक राशि स्वीकृत हो जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:- 1. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक) भोपाल। 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)। 3. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक)। 4. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी) योजना। 5. मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना। 6. अल्पसंख्यक पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास। (भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित) 7. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना) 8. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना) 9. अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना) 10. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों की विकास योजना। (भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना) 11. अल्पसंख्यक कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित कस्बे महू केन्ट इन्दौर, श्योपुर, खरगोन एवं बुरहानपुर में इंदिरा आवास, आंगनवाड़ी, अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास, कौशल विकास केन्द्र स्कूल बिल्डिंग आदि के निर्माण की योजना संचालित की जा रही है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बड़वाह में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों की योजना एम.एस.डी.पी. में चिन्हित नहीं है। राज्य की योजना में कोई प्रस्ताव विधानसभा क्षेत्र बड़वाह हेतु प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की दीवार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
पैथोलॉजी लेब का रजिस्ट्रेशन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 251 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी पैथालॉजी लैब खोलने के लिए शासन द्वारा क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें रिपोर्ट पर लैब का नाम रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं चिकित्सक का नाम तथा डिग्री दर्शाना अनिवार्य है? (ग) मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों धार, बड़वानी, झाबुआ, अलिराजपुर, शहडोल, मण्डला आदि जिलों में कितने पैथोलॉजिस्ट चिकित्सक शासकीय पेथलॉजी लैबों में कार्यरत हैं तथा कितने निजी लैब चला रहे हैं? कृपया उनका नाम, डिग्री, एम.सी.आई. का रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा कार्य का स्थान एवं पैथोलॉजी लैब का नाम बतावें? (घ) उपरोक्त जिलों में कितनी पैथोलॉजी लैब फर्जी रूप से चलाई जा रही है तथा उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिला धार, बड़वानी, झाबुआ, अलिराजपुर, शहडोल, मण्डला में कोई भी फर्जी पैथालॉजी लेब संचालित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्र. 64 (21/07/2017 ) के उत्तर की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 453 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1359 दिनाक 21/07/2017 के उत्तर में अवगत कराया गया कि सर्वशिक्षा अभियान अंतरगत BRC की नियुक्तियां AEO से भरी जा रही है, क्या AEO भर्ती के लिए न्यायालय के प्रकरण समाप्त हो गया है? (ख) यदि नहीं, तो रतलाम में मई-जून 2017 में तत्कालीन जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित निष्पक्ष परीक्षा के आधार पर BRC की नियुक्तियों के लिए चयनित योग्य प्रतिभागियों की नियुक्तियों को निरस्त क्यों किया गया? (ग) रतलाम जिले में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात सर्व शिक्षा अभियान की BRC सहित अन्य नियुक्तियों को किस आधार पर किया गया? क्या रतलाम में तत्कालीन कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित BRC पद हेतु चयनित सभी अभ्यार्थियों को पुन: BRC पद पर नियुक्तियाँ दी जाएगी यदि नहीं, तो परीक्षा आयोजित कर चयन के क्या कारण थे? (घ) मंदसौर व रतलाम, जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने स्कूल भवन, कमरे ऐसे हैं, जो प्रश्न दिनाक तीन वर्ष पूर्ण होने के बावजूद नहीं बन पाए हैं? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले से बी.आर.सी. के पद की पूर्ति के संबंध में राज्य स्तर से निर्देश न होने एवं उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिले द्वारा की जा रही कार्यवाही निरस्त की गई। (ग) वर्ष 2014 के पश्चात रतलाम जिले में बी.आर.सी. की नियुक्ति नहीं की गई। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र. राशिके/नियु/2015/7812 दिनांक 30.10.2015 के अनुपालन में बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर ली गई। जी नहीं। शेषांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सर्वशिक्षा अभियान के तहत रतलाम जिले में 29 भवन तथा 223 अतिरिक्त कक्ष ऐसे हैं, जो तीन वर्ष पूर्ण होने के बावजूद नहीं बन पाए है। इसके लिए सरपंच/सचिव दोषी है। दोषियों के खिलाफ जाँच कराई गई एवं धारा 92 के तहत ब्याज सहित राशि वसूलने के लिए वसूली प्रकरण कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम में प्रचलन में है। मंदसौर जिले में 04 अतिरिक्त कक्ष है, जो तीन वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी अपूर्ण हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मंदसौर द्वारा संबंधित निर्माण एजेन्सी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कन्या हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 681 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनकच्छ का भवन स्वीकृत है, यदि हाँ, तो कब से स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है? (ख) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनकच्छ का भवन निर्माण कहाँ पर कराया जा रहा है? निर्माण कार्य किस दिनांक से शुरू हुआ था तथा आज दिनांक तक निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ। निर्माण की निर्धारित समयावधि क्या थी स्पष्ट करें? (ग) भवन आज दिनांक तक अपूर्ण होने के क्या कारण हैं निर्माण कार्य अपूर्ण होने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन स्कूल भवन निर्माण कार्य वर्ष 2010 से आरंभ होकर निर्माणाधीन है। (ख) प्रश्नाधीन भवन का निर्माण सोनकच्छ में भोपाल-इंदौर बायपास रोड पर पेट्रोल पम्प के सामने किया जा रहा है। जानकारी उत्तरांश ''क'' अनुसार है। लागत वृद्धि के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। निर्माण की समयावधि कार्य आरंभ से लेकर 18 माह थी। (ग) तत्समय लागत वृद्धि के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध हो गया था। नियमानुसार लागत वृद्धि की अनुमति निर्माण एजेन्सी को दी जाकर कार्य तत्काल आरंभ कर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी को लिखा गया है। अतःशेषांश उद्भूत नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शालाओं में प्रदान की गई सामग्री एवं मध्यान्ह भोजन के बर्तनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 1181 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शालाओं में टेलीविजन, मध्यान्ह भोजन हेतु गैस कनेक्शन, चूल्हा, अन्य बर्तन, कम्प्यूटर, ट्रांजिस्टर रेडियो कितने विद्यालयों को कब प्रदान किए गए? सूची उपलब्ध कराई जाए इन सामग्री के रख-रखाव और देखभाल हेतु किसकी जिम्मेदारी है? (ख) वर्तमान में प्रश्नांश दिनांक तक वितरित की गई सामग्री की भौतिक स्थिति क्या है? शालावार जानकारी सूची सहित दी जाए। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में जो सामग्री या मध्यान्ह भोजन के बर्तन खराब/चोरी तथा भौतिक सत्यापन में प्राप्त नहीं हुई या खराब पाई गई है जिसके कारण खाना खाने हेतु छात्र-छात्राएं अपने घर से थाली लेकर आते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है? इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक संचालित प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध सामग्रियों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इस सामग्री का रख-रखाव एवं देखभाल शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) सामग्री की भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मध्यान्ह भोजन के बर्तन खराब या चोरी हो जाने के कारण आवश्यकता अनुसार राशि जिला पंचायत के माध्यम से शाला प्रबंधन समिति को जारी की गई है।
गुना जिले में डी.पी.सी. अथवा सहायक संचालक को पदस्थ करने विषयक
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 1372 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला परियोजना समन्वयक का पद अब सहायक स्तर का हो गया है? (ख) म.प्र. में कितने डी.पी.सी. सहायक संचालक स्तर के हैं तथा कितने प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे है? (ग) गुना जिले में डी.पी.सी. अथवा सहायक संचालक कब तक पदस्थ किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश में 04 जिलों में सहायक संचालक संवर्ग के एवं 26 जिलों में प्राचार्य संवर्ग के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थ है तथा 21 जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। (ग) वर्तमान में गुना जिले में प्राचार्य संवर्ग को जिला परियोजना समन्वयक का प्रभार सौंपा गया है। विभाग में सहायक संचालक की उपलब्धता होने पर पूर्णकालिक रूप से पदस्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों की तैनाती करने हेतु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 1522 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा-47 के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलेरा, बल्देवगढ़, खरगापुर में कितने डॉक्टरों के पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं और वर्तमान में कहाँ-कहाँ कितने पदस्थ हैं तथा महिला डॉक्टर कहाँ-कहाँ पर पदस्थ है? कहाँ-कहाँ नहीं है? (ख) क्या खरगापुर स्वास्थ्य केन्द्र मात्र एक डॉक्टर के भरोसे पर संचालित किया जा रहा है। तथा खरगापुर क्षेत्र के मरीज इधर-उधर इलाज के लिये भटकते रहते हैं आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन से स्वीकृत पदों की पूर्ति कब तक करवा दी जावेगी? (ग) क्या खरगापुर विधानसभा-47 के किन-किन प्राथमिक अस्पतालों पर शासन से स्वीकृत पदों अनुसार डॉक्टरों की तैनाती है तथा किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता का इलाज कैसे संभव होता होगा? इसलिए समस्त प्राथमिक चिकित्सालयों की जानकारी सूची उपलब्ध करायें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरगापुर में एक नियमित चिकित्सक की पदस्थापना की गई थी परंतु उक्त चिकित्सक द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया। विशेषज्ञों के पद प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को पुनः 1277 चिकित्सकों का मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है, उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 03 में चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं, शेष 02 संस्थाओं में वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत सप्ताह में 02 दिवस, चिकित्सक आम-जन को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करते हैं।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
8. ( क्र. 1603 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि. अता. प्रश्न क्र. 2041 दिनांक 18/12/15, तारा. प्रश्न क्र. 2308 दिनांक 1/3/16, तारा. प्रश्न क्र. 636 दिनांक 9/12/16, तारा. प्रश्न क्र. 1325 दिनांक 8/3/17 एवं तारा. प्रश्न क्र. 884/दिनांक 28/7/17 के तारतम्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ बस्तियों में मूलभूत सुविधा हेतु निवेदन किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार शाजापुर विधान सभा में उक्त जातियों की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं क्या प्राप्त हो सकी हैं? शाजापुर विधान सभा में उक्त बस्तियों की बाहुलता है क्या? (ग) क्या बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) समयावधि बताना संभव नहीं।
सामुदायिक/प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
09. ( क्र. 1692 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अटेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे मशीन एवं अन्य सभी उपकरण क्रियाशील नहीं है? इसी प्रकार क्षेत्र के अन्य प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी उपकरण क्रियाशील नहीं होने से क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह रही है? इसके लिये दोषी कौन है और कब तक सभी उपकरण क्रियाशील कर दिये जावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सभी केन्द्रों उपचार की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सक एवं अन्य अधीनस्थ स्टॉफ विशेषकर पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ के पदस्थ नहीं रहने से जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है? स्टॉफ की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी। (ग) विधान सभा क्षेत्र अटेर के सभी स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किस-किस मद में कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? क्या अटेर क्षेत्र के आवंटन का उपयोग जिला स्तर पर सामग्री क्रय करने किया गया है? यदि ऐसा है, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को कब तक दवाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जावेगी? (घ) विधान सभा क्षेत्र के जिन स्वास्थ्य केन्द्रों को पात्रतानुसार एम्बुलेंस सेवा प्राप्त होना चाहिए उन्हें कब तक एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटेर में केवल एक्स-रे मशीन को छोड़कर शेष उपकरण क्रियाशील है। जी नहीं, क्षेत्र के अन्य प्राथमिक व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण क्रियाशील है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जी नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। (ग) बजट आवंटन विधानसभा क्षेत्र व स्वास्थ्य केन्द्र अनुसार नहीं किया जाता है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विधानसभा क्षेत्र अटेर के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के मरीजों को दवाइयां एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। (घ) एम्बुलेंस वाहनों को विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थावार नहीं लगाया जाता, अपितु जिलों में विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है तदानुसार विधानसभा क्षेत्र अटेर में 02 दीनदयाल 108 एम्बुलेंस एवं 03 जननी एम्बुलेंस संचालित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
झौतेश्वर स्थित 100 बिस्तर अस्पताल भवन प्रारंभ किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 1791 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत झौतेश्वर में लोक निर्माण विभाग द्वारा 100 बिस्तर का अस्पताल का निर्माण करीब 8-10 वर्ष पूर्व किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त अस्पताल के निर्माण का उद्देश्य क्या था? क्या उक्त भवन अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है? यदि नहीं, तो इसका कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उक्त भवन को प्रारंभ करने की विभाग की कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो उक्त भवन में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ कब तक प्रदान किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ दिनांक 16.10.2001 को पूर्ण किया गया। (ख) आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण किया गया। वर्तमान में झौतेश्वर में 100 बिस्तर अस्पताल की संस्था स्वीकृत नहीं है अतः भवन का पूर्ण कालिक उपयोग नहीं हो रहा है परन्तु मेला आदि के समय स्वास्थ्य सेवाएं के संचालन हेतु इस भवन का उपयोग किया जाता है। (ग) उक्त भवन को प्रारम्भ करने के संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर के माध्यम से ''न्यास अध्यात्मिक उत्थान मण्डल'' को स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन हेतु सौंपे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो परीक्षणाधीन है इस भवन के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अन्य विभागों से शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की सौंपी गई सेवा
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 1793 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में शिक्षा विभाग में अन्य विभागों द्वारा सौपी गई सेवा के अन्तर्गत कर्मचारी कार्यरत है? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी कब से किन पदों पर कहाँ-कहाँ कार्यरत है? (ख) इनकी सेवा निवृति हेतु आयु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तरह है? यदि नहीं, तो इनकी सेवा निवृत्ति आयु का आधार क्या है? (ग) इनकी सेवा शर्तें क्या हैं, की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (घ) नरसिंहपुर जिले के शिक्षा विभाग में अन्य विभागों के कार्यरत कर्मचारी एवं सेवा निवृत्ति होने के दिनांक के साथ सूची उपलब्ध करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी प्रश्नांश ''क'' अनुसार है।
युक्ति-युक्तिकरण में विलम्ब के कारण अधर में पड़ा बच्चों का भविष्य
[स्कूल शिक्षा]
12. ( क्र. 1794 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितनी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं संचालित हो रही है? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत कितने शिक्षक अतिशेष हैं तथा कितनी शालाओं में शिक्षकों की कमी है? तहसीलवार जानकारी देवें? शा. प्रा./मा. शिक्षकविहिन अथवा जिन शालाओं में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वे कितनी अवधि से रिक्त है? तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में रिक्त पदो को भरने हेतु शासन द्वारा युक्ति-युक्तिकरण कि कार्यवाही कब प्रारंभ कि गई? यह कार्यवाही इन्दौर जिले में किन कारणों से कितनी बार निरस्त कि गई है? यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो सकेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में युक्ति-युक्तिकरण की कार्यवाही में देरी से छात्रों को हो रहे नुकसान की जवाबदारी किन अधिकारियों की है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पद विगत एक वर्ष से अधिक से रिक्त है। (ग) युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही दिनांक 11.04.2017 से प्रारम्भ की गई। कार्यवाही निरस्त नहीं की गई, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कार्यवाही सतत् रूप से जारी है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) युक्ति-युक्तकरण की कार्यवाही से आधिक्य में पदस्थ शिक्षकों को ही कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया गया है। नियत सेटअप अनुसार शिक्षक कार्यरत रहने तथा आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
म.प्र. शासन पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करना
[पर्यटन]
13. ( क्र. 1796 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विकास विभाग द्वारा प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर सौन्दर्यीकरण की योजना बनाई गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिले को भी सौन्दर्यीकरण योजना में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो जिला अंतर्गत किस-किस क्षेत्रों में पर्यटन स्थलो को विकिसित किये जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्या इन्दौर जिले को सौन्दर्यीकरण योजना में शामिल किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्व में भी सांवेर विधानसभा क्षेत्र दार्शनिक स्थल हत्यारी खोह, गिदिया खोह एवं कई रमणीक क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण हेतु निवेदन किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थलों को कब तक सौन्दर्यीकरण किया जाना प्रस्तावित है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या विभाग द्वारा भी कोई रिपोर्ट तैयार कि गई थी? इस योजना पर अतिशीघ्र कार्य कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत शासकीय शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 1834 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय माध्यमिक शाला गधेरी, बैरागी (खैरी) का हाईस्कूल में एवं शासकीय हाई स्कूल कैलवास का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन होगा? अभी तक उन्नयन न होने का क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) स्कूलों के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति, बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रजक समाज एवं बहेलिया समाज के वर्ग की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
15. ( क्र. 1840 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रजक समाज एवं बहेलिया समाज को मध्यप्रदेश के कई जिलों में पिछड़े वर्ग का दर्जा प्राप्त है तथा कई जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदाय किया गया है? यदि हाँ, तो किन किन जिलों में उपरोक्त जातियों को पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया गया है? इस तरह की विसंगति के पीछे क्या कारण हैं? (ख) ऐसे जिले जिनमें इन जातियों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है, उनको क्या मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो क्या इस दिशा में विभाग द्वारा इन जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक-20 पर रजक पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है। बहेलिया समाज पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है। रजक समाज भोपाल, सीहोर तथा रायसेन जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल है। शेष जिलों में पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। (ख) किसी समुदाय/जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का क्षेत्रधिकार भारत सरकार को है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कवि बिहारी के काव्य संग्रह एवं समाधि स्थल को संरक्षित करना
[संस्कृति]
16. ( क्र. 1892 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुंदेलखंड क्षेत्र में बिहारी कवि हुए हैं? यदि हुए हैं तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? मृत्यु कब हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या बिहारी कवि जी की समाधि बिजावर नगर में स्थित है? यदि है तो कहाँ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में बिहारी कवि के द्वारा लिखे गये काव्य संग्रह क्या शासन के पास है? (घ) कवि बिहारी के काव्य संग्रह को संग्रहित करने और समाधि स्थल के संरक्षण हेतु क्या शासन प्रयास करेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. जन्म संवत 1946 सन् 1899 में बिजावर में हुआ और निधन संवत 2017 सन् 1960 में हुआ. (ख) हॉ. जटाशंकर मार्ग पर बिजावर से 2 किमी. दूर स्थित है. (ग) जी नहीं. (घ) जी हाँ.
चिकित्सालय में एक्सपायरी इंजेक्शन मिलने पर दोषियों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 1923 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा जिले के गंजबासौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में दिनांक-02.11.2017 को एक्सपायरी अमीकासिन इंजेक्शन मिलने का मामला प्रकाश में आया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो उक्त इंजेक्शन की एक्सपायर डेट जून 2017 थी। हाँ तो प्रथम दृष्टा इस मामले में कौन दोषी है, दोषी का नाम बतावें? (ग) क्या विभाग ने उक्त मामले की किसी अधिकारी से जाँच कराई गई, जाँच में किस चिकित्सक व कर्मचारी को दोषी माना गया है? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें? दोषी चिकित्सक व कर्मचारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) चिकित्सालय के स्टोर कक्ष का निरीक्षण किस किस दिनांक को किस चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया है? निरीक्षण करने के क्या मापदण्ड हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी, हाँ। (ख) जी, हाँ। प्रथम दृष्टया इस मामले में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस कार्यालय के आदेश क्र/शिकायत/2017/10758-59 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा जिला स्तर पर डॉ. एच.आर. अहिरवाल स्टोर प्रभारी एवं श्री विजय नकुल प्रभारी स्टोर कीपर द्वारा जाँच दल गठित कर जाँच कराई गई। जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि एक्सपायरी डेट के इन्जेक्शन के प्रकरण में कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है। जाँच प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर से स्टोर का भौतिक सत्यापन करने के लिए दलों का गठन किया जाता है। उक्त दल द्वारा संस्था में जाकर स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाता है। एवं समय-समय पर जिला स्तर से उक्त संस्था के भ्रमण के दौरान स्टोर का औचक निरीक्षण किया जाता है। दिनांक 10.08.2016 को अपर कलेक्टर महोदय जिला विदिशा एवं अनुविभागीय अधिकारी गंजबासोदा के द्वारा जन चिकित्सालय बासोदा के औषधि भंडार का निरीक्षण किया गया एवं दिनांक 23.12.2016 व 01.07.2017 को अनुविभागीय अधिकारी गंजबासोदा के द्वारा निरीक्षण किया गया इसके अतिरिक्त तिमाही ऑडिट राज्य स्वास्थ्य समिति भोपाल के द्वारा की जाती है एवं मेडिकल ऑफिसर के द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख को जाकर स्टोर का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
100 बिस्तरों वाला अस्पताल खोलना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( क्र. 1999 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल कब से संचालित किया जा रहा है तथा कितने डॉक्टरों के पद कब से किस-किस विशेषज्ञों के रिक्त पड़े हुए हैं? (ख) क्या स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञों के पद लगभग 10 वर्षों से रिक्त है? इनको भरने की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो कब तक भर लिये जायेंगे? (ग) क्या इस अस्पताल में हजारों की संख्या में ग्रामीण इलाज कराने आते हैं किन्तु 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इस हेतु प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा 30 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वीकृत करने हेतु आवेदन कई बार दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी तथा 30 बिस्तरों से उन्नयन कर 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कर दिया जायेगा? (ड.) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई की जिस बिल्डिंग पर अस्पताल संचालित है वह जर्जर हो गई है? इसे कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शासन आदेश दिनांक 5 जनवरी 1983 के द्वारा जामई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। विशेषज्ञों के 03 (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग) पद स्वीकृत हैं एवं 01 मेडिकल विशेषज्ञ कार्यरत है, शेष 02 सर्जरी विशेषज्ञ एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद, पद स्वीकृति दिनांक से रिक्त है। चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ। स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद, पद स्वीकृति दिनांक से रिक्त है तथा शिशुरोग विशेषज्ञ का स्वीकृत नहीं है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है, 3278 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, उपलब्ध विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं सहायक स्टॉफ द्वारा आम जन का आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। जी हाँ। (घ) प्रकरण परीक्षणाधीन है। (ड.) जी हाँ। परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण वर्तमान भवन के दुरूस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई।
स्कूलों में किचिन शेड एवं शौचालय की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 2032 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अन्तर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में किचिन शेड एवं शौचालय विगत 4 वर्षों से स्वीकृत हुये हैं? स्कूलवार जानकारी देंवे एवं कितने स्कूलों में किचन शेड एवं शौचालय बनना शेष हैं? उन स्कूलों के भी नाम बतायें। (ख) स्कूलों में स्वीकृत किचिन शेड एवं शौचालय किन-किन कार्य एजेन्सियों द्वारा निर्माण कराये गये हैं? राशि सहित जानकारी देंवे। (ग) कितने स्वीकृत किचिन शेड एवं शौचालय प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने प्रश्न दिनांक तक निर्माण होना शेष हैं? स्कूलवार जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विगत 04 वर्षों में विधानसभा खिलचीपुर की 246 प्राथमिक विद्यालय एवं 103 माध्यमिक विद्यालय कुल-349 शालाओं में शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। 08 माध्यमिक विद्यालय एवं 01 प्राथमिक विद्यालय कुल 09 शालाओं में किचिन शेड निर्माण स्वीकृत किये गये। 142 प्राथमिक विद्यालय एवं 90 माध्यमिक विद्यालय में किचिन शेड बनाना शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। 21 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय निर्माण स्वीकृत किए गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। इन शालाओं में किचिन शेड स्वीकृत होने का प्रावधान नहीं है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्वीकृत किचिन शेड एवं शौचालय का निर्माण शाला प्रबंधन समितियों के द्वारा कराये गये है। स्वीकृत राशि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में समाहित है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक में समाहित है। (ग) समस्त नियत किचिन शेड एवं शौचालय पूर्ण हो चुके है।
शाला भवनों का मरम्मतीकरण
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 2044 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी में ऐसे कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं, जो भवनविहीन है एवं कितने विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त भवनविहीन/जर-जर भवन वाले विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु शासन की कोई मंशा है। (ग) प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी भवनों के मरम्मत कार्य हेतु विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत उक्त स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना बजट आवंटित किया गया? जनपदवार, स्कूलवार देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। भवन विहीन/जर्जर शासकीय प्राथमिक शाला भवनों के प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से स्वीकृत हेतु शामिल किया गया है। भवन विहिन हाई स्कूल हेतु राज्य योजना है, परन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमा के प्रकाश में समस्त भवन विहिन शालाओं हेतु स्वीकृति देना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र केवलारी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 14.48 लाख का बजट आवंटित किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के मरम्मत हेतु बजट स्वीकृत नहीं किया गया है।
स्कूल भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
21. ( क्र. 2045 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत कितने स्कूल भवन प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल भवनों का निर्माण वर्ष 2013-14 से 2016-17 में हुआ है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त कितने स्कूल भवनों का पूर्ण निर्माण करा लिया गया है, कितने अपूर्ण है? अपूर्ण रहने के क्या कारण है? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में उर्दू माध्यमिक शाला का भवन निर्माण विगत 08 वर्षों से अपूर्ण है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इसका निर्माण कार्य इस सत्र में पूर्ण करा लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संबधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई स्कूल भवनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में समाहित है। 02 अपूर्ण निर्माण कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। कार्य पूर्णता की कार्यवाही प्रचलन में है। हाई/हायर सेकेण्डरी भवनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है। (ग) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्रांर्गत ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में उर्दू माध्यमिक शाला का भवन निर्माण कार्य की तत्कालीन निर्माण एजेंसी द्वारा अनियमित आहरण किया जाकर छत स्तर पर बंद दिया गया था। तत्कालीन निर्माण एजेंसी को वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक तत्कालीन सरपंच द्वारा मान.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक-डब्ल्यू.पी./18674/2016,दिनांक 04.12.16 को दायर की गई। प्रकरण वर्तमान में मान.उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रकरण होने से मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला का सिविल अस्पताल में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
22. ( क्र. 2082 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आमला विधान सभा क्षेत्र की लगभग 1.50 लाख की आबादी इलाज कराने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला पर निर्भर है? (ख) क्या आमला में सिविल अस्पताल नहीं होने के कारण इलाज कराने बाहर के शहरों में जाते हैं तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? (ग) क्या आमला में सिविल अस्पताल होना अत्यंत आवश्यक है? (घ) क्या विभाग द्वारा सामुदायिक स्वा. केन्द्र आमला का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, आमला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोड़ाडोगरी के साथ डब्ल्यू.सी.एल. अस्पताल पाथाखेड़ा, एम.पी.ई.बी. अस्पताल सारणी व पाटाखेड़ा में 10 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी आते है। विकासखण्ड़ आमला की आबादी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला पर निर्भर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला के अंतर्गत 30 बिस्तरीय अस्पताल, 10 बिस्तरीय बोरदेही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 बिस्तरीय मोरखा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। (ख) जी नहीं। केवल गंभीर बीमारी के मरीजों को उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में स्वीकृत चिकित्सकों के पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 2086 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से महिला चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) वर्तमान में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितनी महिला चिकित्सक कार्यरत हैं? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी तथा महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में विशेषज्ञों के 03 (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग) तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं। स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत है। (ख) 03 चिकित्सक कार्यरत हैं। स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है। (ग) विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है। विशेषज्ञों के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में प्रकरण प्रचलित होने के कारण, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
वक्फ बोर्ड को प्राप्त अनुदान राशि से निर्माण कार्य
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
24. ( क्र. 2091 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ हितैषी द्वारा तत्कालीन सी.ई.ओ. द्वारा निर्माण हेतु अनुदान के रूप में बक्फ बोर्ड को प्राप्त राशि रू. 10.00 लाख बिना निर्माण कार्य कराये, राशि के गबन एवं हेरा-फेरी की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से विभाग को प्राप्त हुई है? जो विभाग द्वारा परीक्षण हेतु दिनांक 29.07.2017 को वक्फ बोर्ड को भेजी गयी है? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण हेतु प्राप्त राशि को बिना कोटेशन, टेंडर वर्कऑडर तथा बिना प्रक्रिया अपनाये ही गबन एवं हेरा-फरी कर फर्जी ठेकेदारों को बांटने की शिकायत पर विभाग एवं वक्फ बोर्ड द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गयी? तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? नाम व पद सहित बतायें? क्या शासकीय राशि का बंदर-बांट कर फर्जी ठेकेदारों को भुगतान में संलिप्त लोगों को बचाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग एवं वक्फ बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) एवं (ग) प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है तथा गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6वें वेतन संबंधी शासन के पत्रों का वाचन सही न करने में अधिकारियों की अयोग्यता
[स्कूल शिक्षा]
25. ( क्र. 2097 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पत्र क्र. एफ-1-13/2013/22 पंचा/2 दिनांक 07.07.17 एवं पत्र क्रमांक एफ-1-31/ 2013/पंचा-2 के द्वारा अध्यापकों को 6वें वेतन का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो जारी किये गये पत्रों का वाचन क्या जिला अधिकारी सही नहीं करवा रहे हैं जिस कारण अध्यापकों को 2 से 6300/- रूपये का नुकसान हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में पत्र क्रमांक एफ-1-31/2013/ 22पंचा/2 दिनांक 22.08.17 द्वारा संशोधित वेतन गणना पत्रक की कंडिका-2 स्पष्ट उल्लेख है कि पदोन्नत तथा क्रमोन्नत के संबंध में आदेश दिनांक 07.07.17 कंडिका 2 अ के अनुक्रम में सलंग्न परिशिष्ट में विद्यमान वेतनमान अन्तर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख दर्शायें गये क्रम पर वेतन निर्धारण किया जावे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के क्रम में जानकारी चाही गई है कि दोनों पत्र से स्पष्ट है किन्तु जिला अधिकारी विदिशा द्वारा पत्र का वाचन सही नहीं कर पाने के कारण शासन द्वारा दिया गया लाभ नहीं मिल पा रहा है और शासन की छवि धूमिल हो रही है क्या जाँच कर संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शासन आदेश अनुसार वेतन निर्धारण करने पर हानि की स्थिति नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक/प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
26. ( क्र. 2106 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अटेर अंतर्गत सभी सामुदायिक/प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मैदानी क्षेत्र के लिये चिकित्सक सहित अन्य सभी विभिन्न श्रेणियों के कितने पद संस्थावार स्वीकृत हैं? आज दिनांक की स्थिति में स्वीकृत पदों के विरूद्ध वास्तविक रूप से कितने पद भरे हुये व कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की जानकारी रिक्त होने के दिनांक सहित पूर्ण जानकारी दी जाये? (ख) अटेर विधान सभा क्षेत्र जो पिछड़ा एवं गरीब क्षेत्र है, में चिकित्सकों सहित अन्य सभी पद जैसे कम्पाउण्डर, ड्रेसर, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन आदि पदों की पूर्ति करने में राज्य सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2017 में लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात भिण्ड जिले अंतर्गत 15 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई इनमें से अटेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 01 अटेर एवं 01 चिकित्सक पीथनपुरा में पदस्थ किए गए हैं। पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है तथा शासकीय नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण स्टॉफ नर्सों की पदस्थापना की कार्यवाही जारी है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
स्कूल एवं कोचिंग संचालकों पर अंकुश
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 2156 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार क्या निजी स्कूलों में अध्यापन हेतु बी.एड/डी.एड. अनिवार्य हैं? यदि हाँ, तो खण्डवा जिलान्तर्गत ऐसे कितने स्कूल हैं, जिनमें इसका पालन नहीं किया जा रहा है? (ख) क्या खंडवा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं में अयोग्य एवं अपात्र व्यक्ति हजारों रूपये की फीस लेकर पटवारी से लेकर आई.ए.एस. की कोचिंग दे रहे हैं? (ग) क्या ऐसे कोचिंग संचालकों द्वारा शैक्षणिक योग्यता के नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इनकी जाँच के अधिकार किसके पास है? किस अधिकारी द्वारा कब-कब इनका निरीक्षण किया गया? (घ) क्या ऐसे निजी स्कूलों एवं कोचिंग संचालकों की साठं-गांठ से जिले एवं प्रदेश के छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन पर कैसे एवं कब तक नियंत्रण किया जा सकेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक हेतु बी.एड/डी.एड अनिवार्य है। जिला अंतर्गत 89 स्कूलों में डी.एड/बी.एड योग्यताधारी शिक्षक कार्यरत नहीं है। शिक्षकों को डी.एड/बी.एड प्राप्त करने की सीमा शिक्षा के अधिकार अधिनियम संशोधित 2017 के नियम (2) अनुसार भारत शासन द्वारा वर्ष 2019 तक बढ़ा दी गई है। (ख) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कोचिंग संस्थानों के नियमन/नियंत्रण हेतु प्रावधान नहीं है।
स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को छठवें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 2259 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिवपुरी में कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को छठवें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किस-किस विकासखण्डों में पूर्ण कर लिया गया है व किस विकासखण्ड में आज दिनांक तक अपूर्ण है? विकासखण्डवार, नामवार, पदवार, स्थानवार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक किस-किस विकासखण्डों में छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है व उसके क्या-क्या कारण हैं? उक्त विकासखण्डों में कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण कर, एरियर व नवीन वेतनमान अनुसार वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला शिवपुरी के 08 विकासखण्डो में कार्यरत सहा. अध्यापक, अध्यापक एवं वरि. अध्यापकों का वेतन निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है। 38 सहायक अध्यापकों को छोड़कर शेष विकासखण्ड पोहरी, शिवपुरी एवं नरवर में अध्यापकों के अपूर्ण रह गये वेतन निर्धारण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में संलग्न परिशिष्ट में अंकित विकासखण्ड पोहरी, शिवपुरी एवं नरवर के 38 सहायक अध्यापकों का छठवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण गुरूजी के पद से संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति एवं तत्पश्चात सहायक अध्यापक के पद पर की गई नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रकरण विचाराधीन होने से नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा पोर्टल पर सुधार
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 2282 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के बासौदा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बड़ागांव (सनावल) एवं शासकीय माध्यमिक शाला बड़ागांव (सनावल) का नाम शिक्षा पोर्टल पर लिपिकीय त्रृटि के कारण बड़ागांव सनावद के नाम अंकित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान जिला विदिशा के पत्र क्रमांक/जिशिके/एमआईएस/1676/2017 दिनांक 24.06.2017 के द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. को प्रेषित पत्र में शाला का नाम शिक्षा पोर्टल पर सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त सुधार कर दिया गया है, या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है, उसका नाम बतावें? कब तक सुधार कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्था के छात्रों की अंकसूची में विगत 4 वर्षों से शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बड़ागांव सनावद एवं शासकीय माध्यमिक शाला बड़ागांव सनावद अंकित किया जा रहा है, इन अंकसूची में सुधार किये जाने के भी निर्देश प्रश्नांश (ख) के क्रम में दिये जायेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी, नहीं। (ख) जी, हाँ। जी हाँ, सुधार हो चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) अंकसूची पोर्टल से जनरेट नहीं होती है। प्राथमिक शाला बड़ागांव (सनावल) की अंकसूचियों का वितरण स्कूल द्वारा प्राथमिक शाला बड़ागांव (सनावल) के नाम से ही वितरित की गई है। माध्यमिक शाला बड़ागांव (सनावल) की अंकसूचियों का वितरण भी शासकीय माध्यमिक शाला बड़ागांव (सनावल) के नाम से वितरित की जा रही है। पूर्व में माध्यमिक शाला बड़ागांव (सनावद) के नाम से वितरित की गयी अंक सूचियों में सुधार की कार्यवाही कराई जा रही है।
प्राथमिक व माध्यमिक शाला भवनों की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 2325 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में कितनी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल भवनविहीन हैं अथवा शाला भवन अति जीर्ण-शीर्ण है? विकास खंडवार बतायें। (ख) हरदा जिले के भवनविहीन अथवा जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के नये भवन निर्माण कराये जाने सम्बंधी शासन की कोई योजना प्रस्तावित अथवा लंबित है? (ग) यदि हाँ, तो हरदा जिले में कितने व कौन-कौन से प्राथमिक अथवा माध्यमिक नवीन शाला भवन स्वीकृत होना है व कब तक शाला भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर नहीं में है तो उसका क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भवनविहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। 24 जीर्ण-शीर्ण एवं प्राथमिक/माध्यमिक भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन तथा जीर्ण-शीर्ण शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के विरूद्ध नवीन भवन हेतु भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार भारत सरकार से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) उत्तारांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 2326 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री को हरदा जिला अंतर्गत शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लिखे गये पत्र क्रमांक 251 दिनांक 08.03.2017 पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय हरदा, सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/स्टाप नर्स व अन्य स्टाप सहित चिकित्सीय उपकरण व लेब टेक्नीशियन की पूर्ति किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) कब तक शासकीय जिला चिकित्सालय हरदा, सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामान्यतः मान. मंत्रीजी/सांसदों/विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर पदपूर्ति हेतु प्राथमिकताओं के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में रिक्तियां प्रदर्शित की जाती हैं पत्र दिनांक 08.03.2017 के उपरांत हरदा जिले की विभिन्न संस्थाओं में 05 चिकित्सकों, 02 लैब टेक्नीशियन, 01 फार्मासिस्ट एवं 05 स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति की गई है। मापदण्ड अनुसार उपकरण, समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। मापदण्ड अनुसार उपकरण, समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध हैं। (ग) विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ, स्टॉफ नर्स की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
आम-जन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 2340 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज-71 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना एवं मऊगंज में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा एवं पहाड़ी में संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज का उन्नयन सिविल अस्पताल में किया गया है? तो प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा एवं पहाड़ी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना एवं सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में डॉक्टरों की कमी क्यों है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में शासन प्रशासन डॉक्टर की पदस्थापना क्यों नहीं कर सका? जिससे लोगों के 60 से 140 किलोमीटर तक चलकर जिला मुख्यालय स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु जाना पड़ता है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) (घ) के प्रकाश में क्या डॉक्टर की कमी पदस्थापना कर पूरी की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्नकर्ता द्वारा यदि कुछ डॉक्टर के नाम पदस्थापना हेतु दिये गये थे, किन्तु पदस्थापना नहीं की गई क्यों? की जावेगी तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूलों की उन्नयन की घोषणा का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
33. ( क्र. 2341 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बजट सत्र 2017 में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी द्वारा माध्यमिक शालाओं के उन्नयन हाई स्कूल में तथा हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या माध्यमिक शाला दामोदरगढ़ बसिगड़ा, पटेहरा का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में तथा हाईस्कूल बहेराडाबर एवं प्रतापगंज का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के प्रकाश में प्रश्न दिनांक तक उन्नयन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि की जावेगी तो कब तक? नहीं की जावेगी तो क्यों कारण स्पष्ट करें? की गई है तो रीवा जिले की उन्नययित विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक विद्यालय के मान्यता एवं संचालन
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 2392 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ करने की मान्यता संबंधी शासन के क्या नियम हैं? क्या नर्सरी, प्रथम एवं द्वितीय कक्षा के अध्यनरत बच्चों को मुख्य सड़क किनारे एवं द्वितीय एवं तृतीय मंजिल पर कक्षा लगाना शासन के नियम अंतर्गत आता है? यदि हाँ, तो नियमावली उपलब्ध करायें। (ख) यदि नहीं, तो देवास जिला अंतर्गत ऐसे कितने स्कूल संचालित हैं जो मुख्य सड़क किनारे द्वितीय एवं तृतीय मंजिल भवनों में संचालित हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही कि गई है, या कि जावेगी? (ग) क्या देवास जिला विभाग के पास ऐसे निजी विद्यालयों की सूची है, जिनमें नर्सरी कक्षा से सेंकड एवं थर्ड कक्षा के बच्चों को ऊपरी मंजिलों में कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्री-स्कूल (नर्सरी आदि) की कक्षाओं के लिए मान्यता का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम में प्रारंभिम कक्षाओं के लिए मान्यता संबंधी जो प्रावधान किये गये हैं। उसमें उक्त संबंध में कोई लेख नहीं है। प्रावधानों की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शाला संचालन हेतु प्रावधानित मान एवं मानकों में मात्र शाला में उपलब्ध संसाधनों का उल्लेख है। शाला की सड़क से दूरी अथवा शाला भवन कितने मंजिल का होना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' अनुसार है। (ग) जी नहीं।
खातेगांव विधान सभा के दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल की जानकारी
[पर्यटन]
35. ( क्र. 2394 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अन्दर कौन-कौन से दार्शनिक अथवा धार्मिक स्थल है जो लोगों की आस्था का केन्द्र हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जाना अति महत्वपूर्ण कार्य है? (ख) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत के कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे पहाड़ियों बीच स्थित जासवंत गुफा धार्मिक स्थल बिजेश्वर मंदिर एवं ग्राम तुरनाल में नर्मदा किनारे पाँच लड्डू के नाम से प्रचलित स्थान को विभाग द्वारा क्यों अनदेखा किया जा रहा है? (ग) म.प्र. राज्य पर्यटन विभाग द्वारा अंकित स्थानों के जीर्णोद्धार हेतु क्या योजना है? (घ) अगर विभाग द्वारा इन स्थानों का जीर्णोद्धार किया जावेगा तो कब तक?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) पर्यटन विभाग के अंतर्गत जिला विशेष के चिन्हित स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करने की नीति नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भूमि विवाद प्रकरण
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
36. ( क्र. 2420 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में रियासत के समय की कितनी एवं किस-किस भूमि का विवाद ट्रिब्यूनल अथवा न्यायालयों में कितने-कितने समय से लंबित हैं? भूमिवार-प्रकरणवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) भूमियों पर कब्जे की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) रियासतों की समाप्ति के बाद कितनी एवं कौन-कौन सी बहुमूल्य भूमियाँ न्यायालयों के निर्णय अथवा अन्य कारण से वक्फ बोर्ड के कब्जे में न आ सकीं अथवा आकर चली गईं? कारणवार, भूमिवार पूर्ण जानकारी मय आदेश प्रतियों के उपलब्ध करायें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग से संबंधित नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सतना एवं रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में ऑक्सीजन सप्लाई
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 2454 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय एवं रीवा जिले में संजय गांधी चिकित्सालय में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस फर्म द्वारा कितने मेगा एवं जम्बों आक्सीजन सिलेण्डर सप्लाई किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के सिलेण्डर क्रय किए जाने हेतु कब-कब निविदाएं प्रकाशित की गई? क्या संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में स्वयं का 100 मेगा का प्लाट लगाया गया है तथा जिससे प्रतिमाह क्या उत्पादन एवं पूर्ति हो रही है, विवरण दें? कम उत्पादन के लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) सतना एवं रीवा शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी एवं लापरवाही से कितने मरीजों की मौत हुई? (घ) उक्त चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सिलेण्डर क्रय करने, फर्जी बिलिंग करने, सप्लाई करने वाली फर्मों को मिलीभगत कर सप्लायर एवं स्वयं को लाभ पहुँचाए जाने की दो शिकायतें निवासी रविन्द्र नगर उर्रहट रीवा द्वारा दिनांक 31.10.2017 मुख्य सचिव म.प्र. शासन को की गई है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच शिकायतकर्ता को सुनी जाकर की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अवैधानिक नियुक्ति कर बिना अधिकार पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 2455 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के किसी नगर पालिक निगम को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 की नियुक्ति कर किसी जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ करने का अधिकार है? यदि नहीं, तो मोहम्मद नसीम अंसारी की नियुक्ति आयुक्त नगर पालिका निगम सतना ने अपने आदेश क्रमांक 305/न.वि./06 दिनांक 05/08/2006 से जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सतना में क्यों की? कारण बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) की नियुक्ति अवैधानिक होने की जानकारी आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सतना को होने के पश्चात उक्त शिक्षक को नगर निगम सतना को वापस न करते हुए इतनी लम्बे समय से सेवा में बनाए रखने के लिए दोषी प्राचार्य के विरूद्ध एवं अवैधानिक नियुक्ति करने वाले आयुक्त नगर पालिक निगम सतना के विरूद्ध पुलिस थाना में अपराधिक मामला कब तक दर्ज किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) की अवैधानिक नियुक्ति शिक्षक को उनके मूल विभाग नगर निगम सतना को कब-तक वापस कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। विभागीय आदेश क्र.4357/4758/2005/20-1 दिनांक 08.12.2005 द्वारा कलेक्टर/आयुक्त नगर निगम सतना को प्रदायित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 (उर्दू) का 01 पद जो नगर निगम परिक्षेत्र में रिक्त था। तत्समय नियुक्ति के अधिकार प्रदत्त किए गए थे। तद्नुसार कलेक्टर सतना के आदेश पृ.क्र./13/संविदा शि-1/स्थाना/2006 दिनांक 04.04.06 द्वारा संविदा शिक्षक-1 (उर्दू) का 01 पद डाइट सतना के लिए आवंटित करने पर कार्यालय नगर पालिक निगम सतना द्वारा जारी विज्ञप्ति 30/05/06 के आधार पर आयुक्त नगर निगम सतना के आदेश पृ.क्र. 305/न.नि./06 दिनांक 05.08.06 द्वारा मोहम्मद नसीम अंसारी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 की नियुक्ति एवं पदस्थापना डाइट सतना में की गई। आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के संज्ञान में आने पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 5134 दिनांक 11.11.09 के साथ पत्र क्रमांक 1802 दिनांक 20.05.10 द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम सतना को श्री मोहम्मद अंसारी की पदस्थापना नगर की किसी अन्य संस्था में करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्रों के अनुक्रम में प्राचार्य डाइट सतना के पत्र क्र.44 दिनांक 06.05.15, 269 दि.23.07.15 एवं पत्र क्र.525 दिनांक 29.10.15 द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम जिला सतना को भी इस संबंध में पत्र लिखा किन्तु नगर पालिक निगम सतना द्वारा संबंधित की नवीन पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण संबंधित को भार मुक्त नहीं किया जा सका है। पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ग) नगर पालिक निगम सतना से नवीन पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर भार मुक्त कर दिया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
मण्डला जिले के प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 2498 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले निवास विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड निवास नारायणगंज, बीजाडांडी, मोहगांव एवं मंडला अंतर्गत ऐसी कितनी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भवन हैं जो पैसों के अपव्यय के कारण वर्षों से आधे अधूरे पड़े हैं, विकासखण्डवार गांव का नाम प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की जानकारी देते हुए यह भी बतायेंगे कि उक्त भवनों की निर्माण एजेंसी कौन थी? (ख) उक्त शाला भवनों की निर्माण की कब स्वीकृति दी गई थी? कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी? कार्य पूर्णता की समय-सीमा भी तय की गई थी क्या? कौन इनके मॉनीटरिंग अधिकारी थे? यदि निर्माण एजेंसी कार्य पूर्ण नहीं किया तो उनके खिलाफ अभी तक क्या क्या कार्यवाही संबंधितों के खिलाफ की गई तथा उक्त भवनों को कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे? (ग) स्वीकृत या संचालित कितनी ऐसी योजनाएं हैं, जो सोलर ऊर्जा संचालित है और कितनी ऐसी योजनाएं जो विद्युत से संचालित हैं? सभी योजनाओं की जानकारी देते हुये संचालित/बंद की जानकारी भी देवें? (घ) ग्राम चुभावल सुडगांव मंगलगंज सलैया मगरधा लालपुर धनवाही कापा छिंदगांव जंगलिया सिंगपुर मोहगांव सुखराम पाडरपानी आदि योजनाएं प्रारंभ से ही किन कारणों से बंद पड़ी हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मण्डला जिले की विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड निवास, नारायणगंज, बीजाडांडी, मोहगांव एवं मण्डला अंतर्गत कुल 20 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन अधूरे पड़े है। निर्माण कार्य एवं निर्माण एजेंसी की विकास खण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त शाला भवनों की स्वीकृति, राशि, समय-सीमा, एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग जिले/विकासखण्ड में पदस्थ सहायक यंत्री/उपयंत्रियों द्वारा की जाती है। राज्य निर्माण समिति की बैठक दिनांक 31.05.2017 अनुसार राशि के गबन/आर.आर.सी. प्रकरणों वाले कार्यों जिनमें राशि का गबन किया गया है, उन कार्यों को जिले के अन्य निर्माण कार्यों की पूर्णता उपरान्त बचत राशि का उपयोग कर कार्यों को पूर्ण कर उपयोगी बनाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिलें में ऐसी कोई भी योजना संचालित नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में ऐसी कोई भी योजना संचालित नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अवैध नियुक्ति निरस्त किया जाना
[आयुष]
40. ( क्र. 2525 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 6808 दिनांक 22/03/2017 के उत्तर में बताया गया है कि विज्ञापन में अनारक्षित अभ्यार्थी की सेवाएं संविदा पर लेने का लेख हैं? यदि हाँ, तो विज्ञापन के शर्तों के विपरीत डॉ. रवि कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. निधि श्रीवास्तव को नियिमित पद पर नियुक्ति किस आधार पर प्रदाय की गयी? (ख) क्या उक्त विज्ञापन के तहत चिकित्सकों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन में डॉ. निधि श्रीवास्तव के द्वारा नियमित सेवा के विकल्प का चयन किया गया था, जबकि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार रीडर के नियमित पद आरक्षित वर्ग से भरा जाना था? यदि हाँ, तो शर्तों का उल्लंघन कर किस आधार पर यह नियुक्तियां की गयी? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न का यह भी उत्तर दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में विज्ञापन के विरूद्ध प्रचलित 04 याचिकाओं में से 02 याचिकाएं वापस ले ली गयी? हाँ तो शेष बची 02 याचिकाओं के प्रचलन में रहते तथा इन याचिकाओं में स्थगन के दौरान भी उक्त दोनों चिकित्सकों की नियुक्तियां की गयी है तो क्यों? (घ) क्या शासन, विज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन एवं 02 याचिकाओं में स्थगन मौजूद रहने के बावजूद भी नियम विरूद्ध की गयी उक्त दोनों चिकित्सकों की नियुक्तियां निरस्त कर भुगतान राशि वसूलने एवं गलत तरीके से नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश देगा यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। विषयांतर्गत परीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। विधिक राय के आधार पर। (घ) विषयांतर्गत परीक्षण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन उपरान्त स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
मातृत्व सुरक्षा सहायता योजना का समय पर भुगतान न होना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
41. ( क्र. 2526 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मातृत्व सुरक्षा सहायता योजना में क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? इस योजना के तहत क्या कोई सहायता राशि का भुगतान किया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार से किसे और कब आर्थिक सहायता किस माध्यम से भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं? (ख) क्या छिंदवाड़ा जिले में उक्त योजना का लाभ समय पर हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है यदि नहीं, तो क्यों? (ग) विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में मातृत्व सहायता योजना के ऐसे कितने हितग्राही है जिन्हें सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराया जा सका हैं? (घ) क्या विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में मातृत्व सहायता योजना का लाभ समय पर नहीं दिया जा रहा हैं वर्षों से सहायता राशि भुगतान होना लंबित हैं? यदि हाँ, तो भुगतान लंबित होने का कारण सहित यह बतावें कि कब तक सहायता राशि भुगतान कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, स्वास्थ्य विभाग में मातृत्व सुरक्षा योजना नाम की कोई योजना संचालित नहीं है। जी हाँ, समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसूति सहायता (जननी सुरक्षा योजना व प्रसूति अवकाश सहायता योजना) संचालित योजनाओं में भुगतान किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना में शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर सभी (ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को रू.1400 एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को रू. 1000) को भुगतान उनके बैंक खाते में करने का प्रावधान है। प्रसूति अवकाश सहायता में शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर प्रथम 2 प्रसूतियों के लिये योजना का लाभ पति/पत्नी का चिन्हित श्रमिक संवर्ग में पंजीयन होने पर कुल 60 दिवस का श्रमिक मजदूरी राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में करने का प्रावधान है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत विकासखंड चौरई एवं बिछुआ में एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत विकासखंड चौरई में 119 प्रकरण एवं विकासखंड बिछुआ में 38 प्रकरण लंबित है। (घ) जी नहीं, प्रसूति अवकाश सहायता योजना अंतर्गत विकासखंड चौरई एवं बिछुआ में एक भी प्रकरण लंबित नहीं है। अपितु जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत हितग्राहियों के बैंक खाते की जानकारी अप्राप्त होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण (ग) के उत्तर में अंकित अनुसार भुगतान लंबित है। संबंधित प्रसूताओं द्वारा बैक खाते उपलब्ध कराने पर उक्त भुगतान कर दिया जावेगा।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
42. ( क्र. 2527 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु शासन स्तर से कोई प्रस्ताव/कार्यवाही की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो सागर जिले में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनका उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जावेंगा? (ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरयावली, जरूआखेड़ा, कर्रापुर, परसोरिया, केन्द्रों का शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव शासन स्तर से तैयार किया गया हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। केवल एक शहरी क्षेत्र के मकरोनिया बुजुर्ग में नवीन 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का। (ग) जी हाँ, नरयावली, जरूआखेड़ा व कर्रापुर का।
शासकीय कन्या शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
43. ( क्र. 2528 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन स्तर से शासकीय कन्या शालाओं का उन्नयन एवं नवीन शालाओं की स्वीकृति शासन द्वारा जारी की जा रही हैं? या नहीं? (ख) क्या शासकीय कन्या शालाओं के उन्नयन हेतु शासन स्तर से नीति निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या? (ग) क्या नरयावली विधान सभा क्षेत्र में स्थित शासकीय कन्या शालाओं के उन्नयन हेतु शासन स्तर से कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा हैं? जानकारी देवें? (घ) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र में स्थिति शासकीय कन्या शालाओं का उन्नयन कब तक किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शाला उन्नयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। पृथक से कन्या शालाओं के उन्नयन के प्रावधान नहीं है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परीक्षाओं के सेन्टर बनाने में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
44. ( क्र. 2543 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा.शि.मंडल भोपाल के नियमानुसार परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक रखने का प्रावधान है? (ख) क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए परीक्षा केन्द्र जिला मुरैना में 30 से 35 कि.मी. की दूरी पर बना दिये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन 30 से 35 KM की दूरी पर बनाये गये सेंटरों को निरस्त कर बोर्ड के नियमानुसार तय दूरी तक ही परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करेगा, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1294/1151/2015/20-3 दिनांक 20.07.2017 के साथ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के बिन्दु क्रमांक-4 अनुसार मापदण्ड निर्धारित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2018 के परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध पदोन्नतियां
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 2549 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा.शि.मं. के लिपिक श्री कीर्ति उर्मलिया, ग्रेड-3 द्वारा फर्जी अंकसूचियों पर नियम विरूद्ध पदोन्नतियां दिये जाने की श्री राजेन्द्र मेश्राम, मान.विधायक एवं श्री तुलसीराम चिड़ार द्वारा नामजद शिकायत की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मण्डल के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा श्री कीर्ति उर्मलिया का स्थानांतरण सागर के बजाये संभागीय कार्यालय, भोपाल किया जाकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करते हुए पूरे मामले को दबाकर संरक्षण प्रदान किया गया। यदि हाँ, तो तथ्यात्मक जानकारी देवें? (ग) क्या श्री कीर्ति उर्मलिया ने श्री शम्मी बेग ने 10वीं एवं 12वीं की फर्जी अंकसूचियां प्रस्तुत किये जाने पर उसका सत्यापन नहीं कर ग्रेड-1 से कक्ष अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी एवं 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति पाने के लिये फर्जी अंकसूचियां लगाये जाने पर भी पदोन्नतियां दिये जाने की शिकायत पर कड़ी कार्यवाही नहीं करते हुए मण्डल के अधिकारी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यदि हाँ, तो? कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) यदि उपरोक्त (क) से (घ) सही है तो मण्डल संबंधित लिपिक पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम के तहत विभागीय जाँच संस्थित कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिपिक श्री कीर्ति उर्मलिया, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध श्री तुलसीराम चिढ़ार द्वारा शिकायत की गई थी तथा श्री राजेन्द्र मेश्राम, मान.विधायक द्वारा विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 4790 दिनांक 01.03.2017 किया गया था। (ख) श्री कीर्ति उर्मलिया, सहायक ग्रेड-3 का कार्यालयीन आदेश क्र/प्रशा./स्था./ए-2/3582/2017 भोपाल, दिनांक 17.01.2017 द्वारा प्रशासकीय आधार पर मण्डल मुख्यालय भोपाल से संभागीय कार्यालय भोपाल स्थानातंरण किया गया उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया है। (ग) विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 04.06.2010 के आधार श्री शमी बेग, सहायक ग्रेड-1 से कक्षाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई थी तथा 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति पाने के लिये फर्जी अंकसूचिया लगाये जाने के मामले में मान. न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा दोषी पाये जाने के उपरान्त चारों कर्मचारी को ''सेवा से पदच्युत'' किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रकरण के संबध में श्री कीर्ति उर्मलिया सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध संबंधित शिकायत के संबध में लोकायुक्त संगठन भोपाल में प्रकरण क्रमांक डी.वी.सी.43/2016, जा.प्र. 439/2016 शिकायत विरूद्ध श्री कीर्ति उर्मलिया, तत्कालीन स्थापना लिपिक एवं श्री शम्मी बेग कक्ष अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। लोकायुक्त संगठन भोपाल के जाँच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी।
शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) का दूसरा चरण प्रारम्भ करना
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 2559 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के तहत बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिये शासन के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है, किन्तु आधा शिक्षा सत्र बीत जाने के बाद भी द्वितीय चरण प्रारम्भ नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश के उक्त वर्गों के हजारों पात्र परिवारों के बच्चे विद्यालयों में एडमीशन से वंचित हैं। (ख) शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) का दूसरा चरण कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। द्वितीय चरण जैसी कोई योजना नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
चाईल्ड केयर लीव का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2560 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों को चाईल्ड केयर लीव का लाभ कब तक लागू कर दिया जावेगा? (ख) इसके क्या नियम तय किये गये हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की महिला अध्यापकों को संतान पालन अवकाश देने का प्रावधान नहीं है। एक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
शालावार भवनों की जानकारी एवं शाला उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
48. ( क्र. 2661 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिला अंतर्गत संचालित ऐसे कितने हाई स्कूल हायर सेकेण्ड्री स्कूल है जिनके भवन न होकर प्राथमिक, माध्यमिक शाला भवन में संचालित हो रहे हैं विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त भवन में छात्र संख्या के मान से पर्याप्त बैठने हेतु प्रयोगशाला कक्ष एवं खेलकूद गतिविधियों के लिए मैदान उपलब्ध है या नहीं? क्या शासन स्तर पर प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल को उन्नयन किए जाने की कार्यवाही संचालित है परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है या 2016 एवं 2017 वर्ष में कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया है? विकासखण्डवार विधानसभावार जानकारी प्रदान करें? (ग) भवन विहीन शाला या छात्र संख्या के मान से अतिरिक्त कक्षा निर्माण किया जाना किन-किन विद्यालयों में प्रस्तावित है? समस्त प्रकार के विद्यालयों में कौन-कौन से शाला भवन क्षतिग्रस्त हैं, किन-किन विद्यालयों का पुननिर्माण मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं? विकासखण्डवार शालावार जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2017-18 में हाई स्कूल उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सत्र 2016 एवं 2017 में बालाघाट जिले में किसी भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला में उन्नयन नहीं किया गया है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है, किन्तु खेल मैदान उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 में उन्नयन किए गए स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) बालाघाट जिला में प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में भवन तथा 154 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है। कुल 272 शाला भवन क्षतिग्रस्त है एवं 278 शाला भवनों का मरम्मत कार्य किया जाना है। सभी कार्य सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में प्रस्तावित है। विकासखंडवार, शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। वर्ष 2017-18 में हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मरम्मत योग्य हाई/हायर सेकेण्डरी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। वर्ष 2017-18 में जिले को अनुरक्षण मद से राशि रूपए 68,000,00/- (अड़सठ लाख) की स्वीकृति दी गई है, जिससे शालाओं का मरम्मत कार्य कराया जा सकता है।
स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
49. ( क्र. 2715 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 159 सीहोर अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक विभाग को नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन की कितनी अनुशंसा प्राप्त हुई है वर्षवार अनुशंसा की श्रेणीवार जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने-कितने नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति उपरान्त किन-किन स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक प्रारम्भ करा दिये जावेंगे? (ग) क्या सेमरादांगी में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र अहमदपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये है? यदि हाँ, तो वर्तमान में इसकी प्रगति की क्या स्थिति है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला सीहोर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 159 सीहोर अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक विभाग को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन की श्रेणीवार की जानकारी निम्नानुसार प्राप्त हुई:-
क्र. |
वर्ष |
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की अनुशंसा |
स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन की अनुशंसा |
1 |
2013-14 |
निरंक |
निरंक |
2 |
2014-15 |
08 उप स्वा.केन्द्रों की स्थापना |
निरंक |
3 |
2015-16 |
निरंक |
निरंक |
4 |
2016-17 |
निरंक |
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहमदपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन |
5 |
2017-18 |
निरंक |
निरंक |
(ख) विधान सभा क्षेत्र सीहोर के अंतर्गत ग्राम बिजौरी, गड़बगराज, सीलखेड़ा, जमुनिया तालाब, शेखपुरा, रावनखेड़ा एवं तकीपुर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति की गई है। उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारंभ कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुराने भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 2719 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुरखी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अनेकों प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल ऐसे है, जो अत्यंत पुराने, खपरैल, जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक भवनों में लग रही है? क्या यह भी सही है कि ये भवन कभी भी गिर सकते हैं? यदि नहीं, तो सुरखी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराए? (ख) क्या सुरखी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथ.शाला हीरापुर,प्राथ.शाला शिकारपुर हाई स्कूल भैसा-भीष्मनगर, हाई स्कूल विंदवास, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल जैसीनगर आदि स्कूल प्रश्नांश (क) अनुसार जीर्ण-शीर्ण भवनों में संचालित हो रहे है? (ग) यदि हो तो सुरखी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने स्कूल संचालित है, जिनकी दर्ज संख्या बहुत अधिक है और जो अत्यंत जीर्ण-शीर्ण और पुराने खपरैल भवनों में संचालित हो रहे है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) अनुसार स्कूल पुराने खपरैल, भवनों में लग रहे है, यदि उनमें कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए तो इसके लिए किसे उत्तरदायी माना जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 22 शासकीय प्राथमिक शाला एवं 02 माध्यमिक शाला भवन पुराने एवं खपरैल वाले है, कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक भवनों में नहीं लग रही है। जी नहीं। इन शालाओं के संबध में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर के भौतिक सत्यापन की जानकारी संलग्न परिशष्ट अनुसार। (ख) सुरखी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक शाला हीरापुर एवं शिकारपुर जीर्ण-शीर्ण भवन में नहीं लग रही है। हाई स्कूल भैसा भीष्मनगर भवन विहीन है। यह विद्यालय प्राथमिक शाला के पक्के भवन में संचालित है। शासकीय हाई स्कूल विंदवास भवन विहीन है, इसका संचालन माध्यमिक शाला के 03 कक्षों में किया जा रहा है। शासकीय उ.मा.वि. जयसिंहनगर स्वंय के भवन में संचालित है। (ग) सुरखी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ऐसी कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला नहीं है, जिनकी दर्ज संख्या बहुत अधिक है और जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं खपरैल भवनों में संचालित हो रही हो। हाई/हायर सेकेण्डरी के संबध में उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तराशं ''क'',''ख'' एवं ''ग'' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सी.एच.सी. करैरा में एक्स-रे मशीन की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 2751 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.एच.सी. करैरा जिला शिवपुरी में एक लम्बे समय से एक्स-रे मशीन की आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस हेतु वर्ष 2016-17 में राशि उपलब्ध करा दी गई थी? यदि हाँ, तो किन कारणों से एक्स-रे मशीन खरीदी न जाकर पैसा शासन को वापिस हो गया? कारण स्पष्ट करें? इसके लिये कौन जवाबदार व जिम्मेदार हैं? प्रश्नकर्ता की जानकारी में यह आया है कि एक्स-रे मशीन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी राशि उपलब्ध हो चुकी, परन्तु आज प्रश्न दिनांक तक एक्स-रे मशीन की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे मरीज अत्यधिक परेशान है? यदि राशि उपलब्ध नहीं हैं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? (ख) क्षेत्र के मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुये कब तक एक्स-रे मशीन की खरीदी की जाकर व्यवस्था कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 14.12.2016 से क्रय प्रतिबंध होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी में नवीन एक्स-रे मशीन क्रय नहीं किया जा सका। अतः इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है। अन्य आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने के कारण एक्सरे मशीन क्रय नहीं की जा सकी। यथाशीघ्र। (ख) यथासंभव शीघ्र।
सी.एच.सी. करैरा जिला शिवपुरी से विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 2752 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एच.सी. करैरा जिला शिवपुरी में कितने विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं व उसमें से कितने पद भरे हुये हैं व कितने रिक्त हैं? (ख) क्या वर्तमान में कई विशेषज्ञों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? जिससे जनसमुदाय को स्वास्थ्य सेवा का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है व रोगी, महिला एवं पुरूष विशेषज्ञों के अभाव में शिवपुरी व झांसी, उत्तर प्रदेश में जाने के लिये मजबूर हो रहा है? (ग) क्या मध्यप्रदेश शासन जनसमुदाय के स्वास्थ्य की दृष्टि से रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर देगा? जिससे लोगों को समय पर नि:शुल्क उपचार मिल सकेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी में विशेषज्ञों के 05 पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 04 चिकित्सक कार्यरत हैं। (ख) जी हाँ। जी नहीं, 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी, 01 बंधपत्र एवं 02 संविदा चिकित्सक, कुल 04 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं एवं आम-जन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण, विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। विशेषज्ञों के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में प्रकरण प्रचलित होने के कारण, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। आमजन को आवश्यक नि:शुल्क उपचार पदस्थ चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
बीमारियों के रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
53. ( क्र. 2765 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले को भारत सरकार एवं राज्य सरकार से वर्ष 2014 से वर्तमान तक मलेरिया नियंत्रण, कुष्ठ रोग नियंत्रण, एच.आई.व्ही. नियंत्रण, सिकिल सेल की जाँच, टी.वी. एवं अन्य बीमारियों के नियंत्रण हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्राप्त राशि से कितनी राशि खर्च की गयी हैं? (ग) क्या सिकिल सेल के उपचार हेतु, अलग से शासन द्वारा जिले को वर्ष 2014 से वर्तमान तक, आवंटन प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो कितनी राशि प्राप्त हुई थी? (घ) क्या सिकिल सेल की जाँच कर कार्ड बनाये जाने थे? यदि हाँ, तो कितने लोगों के कार्ड बनाये गये हैं? क्या विभाग द्वारा इस मामले में गंभीर अनियमितता बरती गई है? क्या इस मामले की जाँच करायेंगे, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मंडला जिले को भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। वर्ष 2016-17 में 5359108/- राशि प्राप्त हुई थी। (घ) जी हाँ। 10557 लोगों के कार्ड बनाये गये है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उपकरणों के प्रदाय में विलंब
[चिकित्सा शिक्षा]
54. ( क्र. 2841 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गजराजा मेडीकल कॉलेज ग्वालियर की लाइव प्रोव एस.ए. (एल.पी.ए.) लैब संचालित होने में विलंब के क्या कारण हैं? नवम्बर 2017 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या स्टेट टी.बी. सैल की चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधक ने पत्र लिखकर आवश्यक सामान, यंत्र उपलब्ध कराने राशि आवंटित करने का आग्रह किया था? पत्र दिनांक, उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे? (ग) क्या टी.बी. की बीमारी की किस्म में कौन सा ड्रग उपयोगी/अनुपयोगी है, की जाँच के सैम्पल इंदौर भेजी जाती है, जहां से रिपोर्ट तीन-चार महीने में आती है, इस कारण मरीजों को काफी समय बाद रिपोर्ट आने उपचार प्रारंभ किया जाता है। इस समस्या का निदान शासन कब तक करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रिफाईनरियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
55. ( क्र. 2843 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में नवम्बर 2017 की स्थिति में कितनी रिफाईनरी खाद्य तेलों की संचालित हैं? इनके नाम, संचालकों के नाम, स्थान जहां रिफाईनरी संचालित हैं, पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्या उक्त रिफाईनरियों में रसायनिक प्रयोग शालायें स्थापित हैं, जहां क्वालीफायर केमिस्ट एवं टेक्नीशियन पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम, शैक्षणिक योग्यता वर्तमान सहित पूर्ण जानकारी नवम्बर 2017 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि खाद्य अधिकारियों की उदासीनता के कारण फ्री फेटी एसिट टेस्ट (एफ.एफ.ए.) नियमित नहीं होता है, जिससे मिलावट का अनुपात रिफाईनरियों में स्वतंत्र रूप से चलता है। खाद्य तेलों में मिलावट के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभिन्न निधियों के बैंक खातों से लेन-देन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 2858 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विभिन्न निधियों के बैंक खातों से लेन-देन करने के लिये कौन अधिकृत होता है? (ख) आर्थिक अनियमिततायें करने एवं प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही करने के कारण यदि किसी प्राचार्य/संस्था प्रमुख का, आहरण संवितरण अधिकार एवं बैंक खातों से लेन-देन करने का अधिकार उससे छीन लिया गया हो, तो अधिकार विहीन होने पर भी क्या ऐसा प्राचार्य/संस्था प्रमुख बैंक खातों से लेन-देन कर सकता है? (ग) यदि नहीं, तो जिला छतरपुर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईशानगर में पदस्थ रहे प्राचार्य हरीश कुमार रैकवार द्वारा प्रश्नांश 02 में अंकित अनुसार अधिकार समाप्त हो चुकने पर भी स्कूल की विभिन्न निधियों के बैंक खातों से लेन-देन कर लाखों रूपये की राशि का आहरण किस प्रकार एवं किस अधिकार के तहत किया गया? बतावें। (घ) दोषी को संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारी के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो संरक्षणदाता अधिकारी के संबंध में नियमानुसार ऐसी कार्यवाही कब तक की जा सकेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विभिन्न निधियों के बैंक खातों से लेन-देन के लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य अधिकृत होते हैं। (ख) जी नहीं। (ग) शा.उ.मा.वि. ईशानगर में पदस्थ रहे तत्कालीन प्राचार्य श्री हरीश कुमार रैकवार द्वारा आहरण अनाधिकृत रूप से किया गया है। (घ) प्रकरण में जाँच की जा रही है। जाँच के निष्कर्ष पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 2888 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रदेश में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृत किये गये थे? (ख) क्या उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है तथा उसमें से बमोरी विधानसभा में स्वीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कितनी-कितनी राशि दी हैं? सूची देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन स्तर से स्वीकृति पश्चात् उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण प्रारम्भ कराये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी जिले को राशि आवंटित क्यों नहीं कराई गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ 465 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है तथा 35 स्थानों पर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। (ग) प्रत्येक उप-स्वास्थ्य केन्द्र के लिए रूपये 21.00 लाख। स्वीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में बमोरी विधानसभा में कोई उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ। अतः कोई राशि नहीं दी गई एवं शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ शासन से स्वीकृत ऐसे उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन जहां भूमि उपलब्ध है उनका निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, ऐसे उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण प्रारम्भ करना संभव नहीं है। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन स्थल निर्माण की जानकारी
[पर्यटन]
58. ( क्र. 2960 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले के बागली विधान सभा क्षेत्र जहां पर जिले का 80% वन क्षेत्र आता है, माँ नर्मदा भी यहां बहती है? क्या यहां अनेक पर्यटक व प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल मौजूद हैं। यहां बस पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया कराकर आवागमन की सुविधा व विभाग द्वारा पर्यटक स्थलों को रक्षित कर पर्यटक स्थल के रूप में सृजित करने की आवश्यकता है? क्या बागली वि.ख. व कन्नौद वि.ख. को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कर पर्यटन स्थल बनाने की कोई योजना हैं? अगर हाँ तो कब तक क्रियान्वयन होगा। (ख) प्रश्नांश (क) को पर्यटक रूप से विकसित करने पर क्या स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तथा इंदौर शहर से सीतावन क्षेत्र की दूरी मात्र 40 कि.मी. होने से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने से पर्यटन की अपार संभावनांए रहेंगी।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। विभाग में किसी भी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 3001 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करते हुए शासन द्वारा कितने नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं? नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? कितने कार्य पूर्ण किये और कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है? अभी तक कितने नए उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? प्रारंभ न करने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के बाद नवीन डॉक्टरों की नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किस उप-स्वास्थ्य केन्द्र में कौन से डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रदान की गई है? कितने उप-स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर्स की नियुक्त नहीं की गई? नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है? कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है? (ग) नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के बाद निर्माण कार्य की समयावधि क्या निर्धारित की गई थी? यदि हाँ, तो क्या थी? आज दिनांक तक कार्य पूर्ण न किए जाने के संबंध में कौन दोषी है? क्या दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधान सभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में स्वीकृत नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई राशि स्वीकृति नहीं की गई है। नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किसी भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नये उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न होने से निर्माण की समयावधि निर्धारित नहीं की गई अपितु विभागीय निर्णय अनुसार नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में संचालित किये जाने हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने की अनुमति
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 3002 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर संचालित गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल में वाणिज्य संकाय प्रारंभ कराने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु कब भेजा? वर्तमान में ये प्रस्ताव किस स्तर पर परीक्षणाधीन हैं? परीक्षण में कितना समय और लगेगा? (ख) उक्त स्कूल में वर्तमान तक वाणिज्य संकाय की पढ़ाई की व्यवस्था न होने के कारण जिले की हाई स्कूल पास आउट छात्राएं जो वाणिज्य संकाय की पढ़ाई करना चाहती हैं, उन्हें इस हेतु अन्यत्र जिले के गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल में दाखिला लेने को विवश होती हैं अथवा पढ़ाई छोड़ देती हैं। (ग) उक्त स्कूल में भवन फर्नीचर व अन्य सुविधाएं पूर्व से ही उपलब्ध हैं इस कारण शासन को वाणिज्य संकाय प्रारंभ कराने में ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं आएगा। यदि हाँ, तो जिले की छात्राओं के भविष्य के मद्देनजर क्या शासन उक्त प्रस्ताव को निश्चित रूप से बजट में शामिल करके इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। अतिरिक्त संकाय की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पर्यटन विकास की संभावनाओं का अध्ययन
[पर्यटन]
61. ( क्र. 3061 ) श्री मोती कश्यप : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. विभागीय मंत्री जी को अपने पत्र दिनांक 25-8-2017 द्वारा भेड़ाघाट-धुंआधार के पर्यटन विकास से संबंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 750) दिनांक 21-7-2017 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में नर्मदा नदी के किन्हीं कारणों से परिवर्तित किसी दूसरे मौसमी प्रवाह में किन्हीं पर्यटनीय स्थलों की ओर ध्यान आकर्षित कराकर किन्हीं स्तर के अधिकारियों व पदाधिकारियों से उनका परीक्षण कराने हेतु लेख किया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) प्रश्न व पत्र में नये जलप्रपातों, बंदरकूदनी व अन्य अनेक स्थल के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है? (ग) क्या विभाग प्रश्नांश (क), (ख) पर राज्य स्तरीय किन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण कराकर जलप्रवाह बनाकर पर्यटन स्थलों में वृद्धि कर भेड़ाघाट-धुंआधार के पर्यटन विकास को नया आयाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनायेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी नहीं।
पदोन्नतियों के विरूद्ध कार्यवाही
[आयुष]
62. ( क्र. 3071 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता.प्र.सं.11 (क्र. 4157) दिनांक 08/03/2017 के संबंध में की गई शिकायत के परीक्षण के लिए शासन द्वारा की गई कार्यवाही के लिए गठित समिति में गठन के दिनांक को नियुक्त किए गए सदस्यों के नाम, उनके द्वारा प्रदर्शक, व्याख्याता एवं रीडर तथा प्रोफेसर पद पर किए गए कार्य की समयावधि बताएं? साथ ही उस व्यक्ति विशेष की भी समयावधि उसी सारणी तुलनात्मक रूप से स्पष्ट करें। (ख) क्या जाँच समिति के सदस्यों के नाम उक्त प्रश्न की चर्चा के दौरान सदन में संदर्भित हुए थे? यदि हाँ, तो क्या उन्हें जाँच की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए? यदि हाँ, तो क्या यह चूक, घोर प्राशसनिक त्रुटि नहीं है? क्या इस जाँच के निष्कर्षों में पूर्ण पारदर्शिता परिलक्षित हो सकती है? (ग) क्या प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रभावित महिला शिक्षक को चयन दिनांक, विधान सभा में उत्तर दिनांक से लेकर आज दिनांक तक लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या प्रश्नांकित महिला शिक्षक के पूर्व आवेदनों पर विचार किया गया? यदि हाँ, तो कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? समस्त आवेदनों पर की गई कार्यवाहियों की प्रति उपलब्ध करावाएं। (घ) क्या सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित स्पष्ट मापदण्डों की पूर्ति के बिना पदोन्नति किए गए रीडरों एवं प्रोफेसरों को शीघ्र ही उनके मूल पदों पर वापस किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) जी हाँ केवल एक सदस्य का। जाँच किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हुई थी, अपितु प्रकरण की तथ्यान्वेषी जाँच की गई थी। जी नहीं। जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (घ) सी.सी.आई.एम. मापदण्डों के अनुसार पदोन्नति की गई है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
100 बिस्तरीय संस्था उन्नयन की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 3076 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रीवा के त्योंथर में 100 शैय्या हॉस्पिटल की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है तथा भूमि भी आवंटित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश की प्रति एवं भूमि आवंटन के राजस्व अभिलेख उपलब्ध करायें? (ग) क्या उपरोक्त के बाद भी 100 शैय्या हॉस्पिटल भवन का निर्माण आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हुआ, क्यों? कारण बतायें तथा यह भी बतायें 100 शैय्या हॉस्पिटल भवन का निर्माण कब तक प्रारंभ होगा? (घ) 100 शैय्या हॉस्पिटल त्योंथर में आज दिनांक तक प्रारंभ न हो पाने के लिये दोषी कौन है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही एवं कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। 100 बिस्तरीय संस्था उन्नयन की स्वीकृति जारी की गई है, जी हाँ। (ख) स्वीकृत ओदश की प्रति पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार तथा दो स्थानों पर भूमि आवंटन के राजस्व अभिलेख पुस्तकायल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, आवंटित दोनों भूमि विकल्पों की उपयुक्तता स्थापित न होने से। भूमि की उपयुक्तता का निर्धारण हो जाने पर तदानुसार डी.पी.आर. बनाकर सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निविदा के माध्यम से एजेन्सी तय कर कार्य प्रारंम्भ किया जा सकेगा निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं। अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं का उन्नयन व नवीन शाला भवन की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 3092 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत कौन-कौन सी माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन एवं हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना विभाग द्वारा प्रस्तावित है? शालावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन स्कूलों का विभाग द्वारा उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है? ऐसे स्कूलों की उन्नयन की स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ग) परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं एवं कितने स्कूलों का भवन जर्जर स्थिति में है? स्कूलवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत भवनविहीन/जर्जर भवन वाले स्कूलों के लिये नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कब तक नवीन भवनों की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन एवं जर्जर स्थिति में नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार परासिया विकासखंड की युक्तियुक्तकरण के तहत खोली गई भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के नवीन भवनों एवं जर्जर शाला भवनों के विरूद्ध नवीन शाला भवनों की मांग वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में की गई है। भारत शासन से अनुमोदन एवं बजट प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
मेडिकल कॉलेज को अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
65. ( क्र. 3093 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिये अभी तक शासन द्वारा कितनी राशि किन-किन निर्माण कार्यों के लिये आवंटित की गयी है? (ख) छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हेतु प्रारंभ विभिन्न निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने की शासन द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? क्या छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हेतु प्रारंभ विभिन्न निर्माण कार्यों को क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है, तो इस विलंब का क्या कारण है? (ग) छिन्दवाड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किये जाने में विलंब का कारण क्या है? (घ) छिन्दवाड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विभिन्न औपचारिकाताओं को पूर्ण करते हुए कब तक मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ कर दिया जायेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 3103 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिंडौरी जिलान्तर्गत कुल कितने शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं के जो भवन हैं, उसमें से कितने उपयुक्त हैं? कितने मरम्मत योग्य हैं एवं कितने जर्जर स्थिति में हैं तथा कितने शाला भवन विहीन हैं? कब से भवन विहीन हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल, खेल मैदान, उपयुक्त शौचालय पीने के पानी हैं एवं कितने में नहीं है? जहां व्यवस्था नहीं है वहां कब तक व्यवस्था की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) डिण्डौरी जिला अंतर्गत कुल 1364 शासकीय प्राथमिक एवं 448 माध्यमिक शालाएँ हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कुल 1812 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के 1766 उपयुक्त भवनों में से 160 मरम्मत योग्य हैं। 46 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन जर्जर स्थिति में है। कोई भी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन विहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार 864 शासकीय प्राथमिक एवं 310 माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है। 798 शासकीय प्राथमिक एवं 231 माध्यमिक शालाओं में खेल मैदान नहीं है। सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उपयुक्त शौचालय एवं पेय-जल की व्यवस्था उपलब्ध है, परंतु 212 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेय-जल (हैण्डपंप) स्त्रोंत नहीं है। जिन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थायी पेय-जल (हैण्डपंप) स्त्रोत एवं बाउण्ड्रीवॉल की सुविधाएं नहीं है, उन शालाओं में सविधाएं उपलब्ध कराये जाने की भारत सरकार से स्वीकृति हेतु वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में प्रस्तावित किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 3126 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कितने वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता कार्यरत हैं? संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) संचालित शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कितने प्राचार्य एवं कितने प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं? संख्यात्मक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रभारी प्राचार्य में से कितने वरिष्ठ अध्यापक एवं कितने व्याख्याता हैं? (घ) शैक्षिणक सत्र 2016-17 में कितने व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति दी गई है? क्या वरिष्ठ अध्यापकों को प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कब तक क्रियान्वयन होगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राचार्य हाई स्कूल-01, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल-21, प्राचार्य उ.मा.वि.-03 एवं प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि.-12 कार्यरत हैं। (ग) 02 व्याख्याता एवं 05 वरिष्ठ अध्यापक हैं। (घ) मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नति से संबंधित कार्यवाही पर यथा स्थिति के निर्देश होने के कारण कोई पदोन्नति नहीं दी गई। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
68. ( क्र. 3127 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत किन-किन ग्रामों में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं? ग्रामवार निवासरत लोगों की संख्या सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार पात्रता, प्रक्रिया आदि की पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजनाओं में से किन-किन योजनाओं में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को विगत 03 वर्षों में लाभान्वित किया गया है? विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा हितग्राहियों को आवास एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा था या मांग की थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र– 03 अनुसार है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है।
उपचार के पश्चात् सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 3221 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य बीमारी सहायता कोष में पात्र हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के इलाज पूर्व कार्यवाही करने पर ही योजना का लाभ दिया जाता है? इलाज हो जाने के बाद योजना का लाभ नहीं दिया जाता? (ख) क्या विषयांकित योजना की जानकारी न होने के कारण या कई बार गंभीर बीमारी का तुरंत ईलाज न होने से जान का खतरा होने की स्थिति में पहले ईलाज होने पर भी विषयांकित योजना का लाभ पात्र हितग्रहियों को देने के वैकल्पिक तरीके पर शासन विचार करेगा? (ग) क्या यह सही है कि विषयांकित योजना के पात्र हितग्राही तुरंत ईलाज हेतु उधार लेकर राशि की व्यवस्था करते हैं किंतु शासन द्वारा इलाज पश्चात योजना का लाभ नहीं देना कहाँ तक उचित है? (घ) क्या शासन व्यवहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इलाज पश्चात भी विषयांकित योजना का लाभ देने पर विचार करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। (ग) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत उपचार के पश्चात् सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं। (घ) वर्तमान में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।
ऑडिट प्रतिवेद पर कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
70. ( क्र. 3268 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. वक्फ बोर्ड के वर्ष २०१७ के पुनः ऑडिट प्रतिवेदन क्र.३४०० दिनांक १४/०९/२०१७ का पूर्ण प्रतिवेदन ब्यौरा क्या है? क्या प्रतिवेदन बिन्दु क्र.१० में श्री अ. रहमान को दी गई नियुक्ति को अनियमितता माना है? क्या वक्फ बोर्ड प्रशासन को जानकारी थी कि श्री रहमान की शैक्षणिक योग्यता पद अनुरूप नहीं है? टाईपिंग कोर्स उत्तीर्ण नहीं है एवं सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि पर कूटरचना की गई है? पूर्ण ब्यौरा बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्री रहमान की अयोग्यता उपरांत भी उन्हें अवैध नियुक्ति देने, अयोग्य होने पर वेतन भत्तों की वसूली न कर नियुक्ति निरस्त न करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण बतावें। (ग) बोर्ड को धोखा देकर नियुक्ति हासिल करने, कूट रचना दस्तावेज प्रस्तुत करने में दोषी कर्मचारी श्री रहमान पर दण्डिक अपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? नियुक्तिकर्ता अधिकारी पर भी षड्यंत्र करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) म.प्र.वक्फ बोर्ड के वर्ष 2017 के ऑडिट प्रतिवेदन क्र. 3400 दिनांक 14.09.2017 का पूर्ण प्रतिवेदन ब्यौरे की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। नियुक्ति के समय कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुरूप नहीं थी। बाद में 2003 में ओपन हाई स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात वर्ष 2007 में हायर सेकेण्डरी (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण की गई एवं नियुक्ति के समय टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। टाईपिंग परीक्षा बाद में वर्ष 2009 में उत्तीर्ण की गई है। सेवा पुस्तिका में जन्म दिनांक में श्री रहमान के आवेदन पर जन्म दिनांक बदली गई है। (ख) एवं (ग) जाँच की जाकर कार्यवाही की जायेगी।
नियम विरुद्ध बनाये गए बी.ई.ओ. की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 3271 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद समाप्त करते हुए सहायक संचालक के पद निर्धारित करने के निर्णय लिए गए थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्णय के संबंध में आदेश प्रसारित किये गए थे या नहीं? (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक/स्था.-1/राज/बी./2015/768 दिनांक 29/05/2015 एवं आदेश क्रमांक/स्था.-1/राज/बी./ 2015/1187 दिनांक 07/08/2015 में स्पष्ट प्रावधान है कि उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य, जिन्हें आहरण/संवितरण के अधिकार प्राप्त हैं, वे ही प्रभारी बी.ई.ओ. होंगे? (ग) क्या सागर जिले के विकासखंड खुरई में प्रेम सिंह ठाकुर जिनका मूल पद प्रधानाध्यापक हैं, को बी.ई.ओ. खुरई का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी के आदेश से प्रभार दिया गया है? यदि नहीं, तो शासन के नियम के विरूद्ध बी.ई.ओ. क्यों बनाया गया है? सागर जिले में ऐसे कितने बी.ई.ओ. हैं जिन्हें आहरण आहरण/संवितरण का अधिकार न होते हुये भी प्रभारी बी.ई.ओ. के पद पर कार्यरत हैं? सागर जिले की विकासखण्डवार जानकारी देवें। (घ) क्या शासन के नियमों के विपरीत बनाए गए बी.ई.ओ. प्रेम सिंह ठाकुर को उक्त पद से पृथक कर मूल पद पर वापस भेजा जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर के आदेश दिनांक 17.09.2014 द्वारा अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 29/5/2015 एवं 17/8/2015 के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी सागर द्वारा खुरई विकासखंड शिक्षाधिकारी का प्रभार प्राचार्य, शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खुरई को सौंपा गया है। सागर जिले में बी.ई.ओ. के आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में संबंधित विकासखंड के उत्कृष्ट उ.मा.वि. के प्राचार्य ही कार्य कर रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल भवनों के निर्माण की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 3281 ) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानगढ़ का भवन वर्ष 2008 में मंडी बोर्ड से स्वीकृत किया गया था एवं निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया था लेकिन वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है? इसके निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) सागर जिले में ऐसे कितने स्कूल भवनों के निर्माण कार्य मंडी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये हैं और आज दिनांक तक पूर्ण नहीं कराये हैं? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की है। क्या शेष निर्माण कार्य हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है? यदि हाँ, तो विलम्ब क्यों हो रहा है। (घ) निर्माणाधीन भवन का भौतिक परीक्षण करने पर पाया कि यदि शीघ्र ही भवन की देखरेख नहीं की गयी तो नवीन भवन भी जीर्ण-क्षीर्ण हो जायेगी? प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त निर्माण कार्य शीघ्र करने की समय-सीमा से अवगत करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण कार्य पूर्ण होने में विलंब हुआ है। संबंधित निर्माण एजेन्सी को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। निर्माण एजेन्सी के पास इस कार्य हेतु राशि पूर्व से उपलब्ध है। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। संबंधित एजेंसी द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। (घ) निर्माण एजेन्सी द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अधीक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच
[चिकित्सा शिक्षा]
73. ( क्र. 3282 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2993 दिनांक 12.06.2017 द्वारा हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के अधीक्षक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जाँच कराने के निर्देश विभागीय प्रमुख सचिव को दिये गये हैं? (ख) उपरोक्तानुसार क्या उक्त पत्र में विभागीय प्रमुख सचिव को स्वयं शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाकर उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच कराकर अभिमत सहित जाँच रिपोर्ट 7 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) उपरोक्तानुसार माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? उच्च स्तरीय जाँच समिति क्यों नहीं बनाई गई? माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों के पालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 3315 ) श्री राजकुमार मेव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले से वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं कितने नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को भेजे गये? (ख) प्रश्न (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब कितने प्रस्ताव उन्नयन एवं नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के भेजे गये? उन प्रस्तावों पर शासन द्वारा कितने प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन होकर लंबित हैं? लंबित रहने का कारण बतावें। (ग) क्या जनता को तत्काल एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेरे द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करही एवं बलवाड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र बरझर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रस्ताव दिये गये? उन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी? (घ) क्या जनता को तत्काल उच्च गुणवत्ता एवं सुविधायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर को 100 बिस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेरे प्रस्ताव कब-कब दिये गये? उन प्रस्तावों पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई? कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
75. ( क्र. 3316 ) श्री राजकुमार मेव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में विकासखण्डवार कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्न (क) के संबंध में कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के अपने भवन हैं एवं बाउण्ड्रीवॉल बनी हैं एवं कितने शासकीय स्कूलों के भवन नहीं है? अन्य भवनों में संचालित की जा रही है? (ग) खरगोन जिले में विकासखण्डवार किन-किन शासकीय शालाओं के भवन जीर्ण-र्क्षीण अवस्था में है? इस संबंध में जिला स्तर से क्या कार्य योजना तैयार कर शासन को भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो इसकी सूची भी उपलब्ध कराई जावे। (घ) खरगोन जिले के विकासखण्ड महेश्वर एवं बड़वाह में कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन होकर अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? सूची उपलब्ध कराई जावे? भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, किनके-किनके द्वारा प्रस्ताव/आवेदन दिये गये हैं? उस पर क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का प्रस्ताव सर्वशिक्षा अभियान के तहत भारत शासन को स्वीकृति हेतु वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में सम्मिलित कर प्रेषित किया जायेगा। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कोई भी हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी जीर्ण-शीर्ण नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो में समाहित है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शाला भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर है।
अध्यापक संवर्ग के प्रशासनिक स्थानांतरण
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 3328 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय विद्यालयों में अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति से प्रारंभ की गई है? (ख) क्या उक्त अध्यापक संवर्ग में नियुक्त कई अध्यापक पूर्व में वर्ष 1998 से शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त हुये थे? (ग) क्या कई अध्यापकों को उन्हें उसी संस्था में कार्य करते हुये 20 वर्ष होने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अध्यापकों को प्रशासनिक स्थानांतरण की नीति कब बनेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। अध्यापक संवर्ग का गठन दिनांक 01.04.2007 से किया गया है। म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग, नियम 2008 के नियम (3) अनुसार संविदा शाला शिक्षकों का संविलियन अध्यापक संवर्ग में किये जाने की व्यवस्था है। (ख) जी हाँ। (ग) अध्यापक संवर्ग स्थानीय निकायों के कर्मचारी है। इनकी नियुक्ति किसी विशिष्ट स्कूल के लिए की गई है। इनके प्रशासनिक स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को ऑनलाईन अन्तर्निकाय संविलियन की सुविधा प्रदान की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सालय में आई.सी.यू. की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
77. ( क्र. 3329 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय राजगढ़ में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के लिये आई.सी.यू. की व्यवस्था है? (ख) यदि हाँ, तो उसमें कितने मरीजों को रखा जा सकता है? (ग) यदि नहीं, तो आई.सी.यू. की व्यवस्था कब तक की जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दो मरीजों को। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
न्यायलय के निर्देशों की अवहेलना
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3334 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाये। यदि हाँ, तो बतायें कि राजेन्द्र कुमार योगी बनाम मध्यप्रदेश राज्य W.P. (S) NO.1241 2015 में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 14.12.2011 दिये गये निर्देशों के पालन में आवेदनकर्ता को उसके मूल विभाग में कार्य करने हेतु कार्य मुक्त क्यों नहीं किया गया? तिथिवार बतायें कि निर्णय के पालन में किस प्राधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) श्री राजेन्द्र कुमार योगी, सहायक वर्ग- 3 की मूल सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग की थी? यदि हाँ, तो इन्हें जनपद पंचायत शाहनगर में शासन के किस आदेश से सेवायें संविलियन की गईं तथा संविलियन बाबत् स्कूल शिक्षा विभाग ने मामला किस तिथि की मंत्री परिषद् की बैठक में अनुमोदन कराया गया है? यदि नहीं, तो एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन कौन से नियमों, अधिनियमों के आधार पर किया, जिसमें की जिले की अधिकारी को यह अधिकार हो कि वह एक विभाग से दूसरे विभाग में सेवायें संविलियन कर सकता हो? उसकी प्रति बतायें। (ग) राजेन्द्र कुमार योगी की जनपद पंचायत शाहनगर जिला पन्ना में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा संविलियन पर है अथवा कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। श्री राजेन्द्र कुमार योगी विरूद्ध म.प्र.राज्य डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 1247/2005 के निर्णय दिनांक 14.12.2011 में रिव्यू पिटीशन क्रमांक 16/2012 दायर की गई थी। जिसमें मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2012 को श्री राजेन्द्र कुमार योगी, सहायक ग्रेड-3 की सेवाएं जनपद पंचायत शाहनगर में ही रहेगी, ऐसा अंतिम निर्णय पारित किये जाने के कारण श्री योगी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-65/85/बी-2/20, भोपाल, दिनांक 10 जून 1999 द्वारा जिला तथा विकास खंड के अमले को जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों को हस्तांतरित कर इन पदो पर कार्यरत कर्मचारी जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों के अधीन कार्य के (करते रहेंगे के) आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना के आदेश क्रमांक/स्था./2000/597, पन्ना दिनांक 22 जुलाई 2000 के द्वारा उक्त पद सहित हस्तांतरण विकासखंड शाहनगर से जनपद पंचायत शाहनगर किया गया। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में श्री राजेन्द्र कुमार योगी की सेवाएं जनपद पंचायत शाहनगर को हस्तांतरित की गई हैं।
प्राप्त आवंटन, नवीन भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
79. ( क्र. 3349 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विभाग को बजट प्राप्त होता है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले का वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कुल कितना व्यय किया गया? योजनावार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत कितने नवीन भवन स्वीकृत किये गए एवं कितने भवनों में बाउण्ड्रीवॉल बनाई गई व कितने भवनों की मरम्मत की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विद्यालयों का उन्नयन एवं भवन निर्माण की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
80. ( क्र. 3372 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2014 से अभी तक कितने शासकीय प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये गये हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) विधान सभा क्षेत्र के कितने विद्यालयों के प्रस्ताव उन्नयन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर लंबित हैं? लंबित विद्यालयों का उन्नयन कब तक किया जावेगा तथा लंबित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई जाये। (ग) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उन्नयन हुये विद्यालयों में से कितने विद्यालयों हेतु भवन निर्माण स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने स्वीकृति हेतु लंबित हैं? स्वीकृत भवन निर्माण कब पूर्ण कराये जावेंगे तथा लंबित भवन निर्माण कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014 से अभी तक किसी भी प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन नहीं किया गया है। माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
शासकीय भवन विहीन विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 3373 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्वीकृत हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत विद्यालयों में से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं? सूची उपलबध करायें। (ग) भवन विहीन विद्यालयों में से कितने विद्यालयों के निर्माण हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृति हेतु लंबित विद्यालयों के भवन कब स्वीकृत किये जावेंगे? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध कराई जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (ख) कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवन विहिन नहीं है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। (ग) स्वीकृत भवन निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'तीन' अनुसार है। शेष के भवन निर्माण स्वीकृत नहीं हुए है। भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।
विकासखण्ड अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
82. ( क्र. 3405 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं। यदि हाँ, तो कितने लोगों के? पदोन्नति की आदेश प्रति देवें तथा साथ में वरिष्ठता सूची देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार वरिष्ठता सूची अनुसार कितने कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है, क्यों? क्या पदोन्नति से वंचित कर्मचारी को पदोन्नति दी जावेगी? यदि हाँ, तो कब? (ग) माननीय न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों के प्रकरण निराकरण हेतु शासन एवं विभाग को नोटिस जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ, 52 लोकसेवकों के, पदोन्नति आदेश एवं वरिष्ठता सूची पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वरिष्ठता सूची अनुसार पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों की जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
83. ( क्र. 3447 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिला अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट संचालित है? विगत पाँच वर्षों में इस विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणों का कार्य किन-किन को दिया गया? इसमें प्रवेश एवं इन प्रशिक्षणों के पूर्णता की प्रक्रिया क्या है? अब तक कितनों को प्रशिक्षण एवं योजनाओं का लाभ एवं रोजगार मिला? वर्षवार सूची सहित जानकारी देंवे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों की योग्यतावार जानकारी उपलब्ध करावें एवं बतावें की शासन स्तर से प्रशिक्षकों के लिये क्या योग्यतायें एवं मापदंड निर्धारित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में वर्षवार बजट कितना है? कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? उनकी जाँच किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई एवं उनका पालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें एवं व्यय कितना किया गया? कितनों का भुगतान लंबित है एवं क्यों? भुगतान कब तक किया जावेगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण कार्य संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मानदेय पर योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। इस हेतु पृथक से प्रशिक्ष्ाकों के लिए मापदण्ड निर्धारित नहीं है। (ग) कटनी जिले में प्रशिक्षण योजना की वर्षवार बजट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। प्रशिक्षण केन्द्रों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्था ज्ञान-अर्पण समाज सेवी संस्थान को राशि रूपये 2,30,400/- भुगतान संस्था की प्लेसमेंट योजना के मापदण्डों से कम होने से एवं प्लेसमेंट सूची के कार्यालय परीक्षण में जानकारी संतोषजनक प्राप्त नहीं होने से लंबित है। संस्था द्वारा उक्त जानकारी उपलब्ध कराये जाने पर संबंधित संस्था को तत्काल भुगतान कर दिया जायेगा।
प्रतिनियुक्तियों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
84. ( क्र. 3466 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा द्वारा जन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की अवधि चार वर्ष नियत कर अधिकतम आयु 49 वर्ष निर्धारित की है? (ख) यदि हाँ, तो दतिया जिले में ऐसे कितने जन शिक्षक हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत जनशिक्षक कार्य कर रहे हैं और क्यों? (ग) क्या नवीन नियुक्तियां करने के लिऐ जनप्रतिनिधियों ने कई बार पत्र लिखे थे, फिर भी चार वर्ष पूर्ण करने वाले और 49 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले शिक्षकों को जानबूझकर दायित्व देकर रखा है? इसके लिऐ कौन जिम्मेदार है? (घ) ये अनियमित प्रतिनियुक्तियां कब तक समाप्त कर नवीन नियुक्तियां कर ली जावेंगी और जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही न करने और उनके उत्तर न देने के लिऐ दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जनशिक्षक पद के लिए चयन हेतु आयु 1.1.2015 को 49 से अधिक न होने का उल्लेख है। (ख) 44 जनशिक्षक। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/नियु./2015/7812 दिनांक 30.10.2015 के अनुपालन में जिले में जनशिक्षक के पद हेतु काउंसलिंग की कार्यवाही प्रारंभ की गई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में 04 वर्ष पूर्ण करने वाले जनशिक्षक के द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 644/2016 (एस) दिनांक 27.1.2016 के द्वारा 04 वर्ष से कार्यरत जनशिक्षक को नवीन प्रक्रिया में सम्मिलित करने संबंधी अंतरिम निर्णय दिया गया। इस कारण पूर्व से कार्यरत जनशिक्षकों की सेवायें न तो विभाग वापिस की जा सकी और न ही नवीन प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की कार्यवाही की जा सकी। (ग) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में कोई जिम्मेदार नहीं है। (घ ) वर्तमान में नवीन पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में होने तथा प्रशासकीय आवश्यकता के कारण प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही की जाती है एवं उत्तर भी दिये जाते हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन स्थल के सरंक्षण एवं संवर्द्धन की जानकरी
[पर्यटन]
85. ( क्र. 3467 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले की भाण्डेर विधानसभा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिऐ जनप्रतिनिधि द्वारा कई बार पत्र लिखकर निवेदन किया गया? यदि हाँ, तो अभी तक क्या-क्या कार्य कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या भाण्डेर विधानसभा के विश्व प्रसिद्ध स्थल सम्राट अशोक का एक मात्र पाषाण शिलालेख के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया, जैसे वहां पर आने जाने के लिऐ सड़क निर्माण, पर्यटकों के लिये धूप-छांव, बरसात से बचने के लिऐ प्रतीक्षालय, शौचालय एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रंगमंच आदि की व्यवस्था नहीं की है और न ही वहां सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, क्यों? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाण्डेर के सौन तलैया पर्यटक स्थल के लिऐ घोषणा की थी किंतु अभी तक उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और घोषणानुसार कब तक कार्य करा लिया जावेगा? (घ) दतिया जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक पर्यटन विभाग ने किस-किस कार्य के लिये कितनी राशि आवंटित की और वह किस-किस को भुगतान की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। आयुक्त पुरातत्व को परीक्षण हेतु पत्र भेजा गया। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) दतिया जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक पर्यटन विकास/निमार्ण हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।
गणवेश प्रदाय में अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 3474 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शैक्षणिक सत्र 2017-18 में श्योपुर जिले के शासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को म.प्र. डे-राज्य आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों द्वारा गणवेश निर्माण कर वितरण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो गणवेश वितरण के सम्बन्ध में शासन के क्या निर्देश/आदेश हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या श्योपुर जिले में जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक आयोजित कर म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश तैयार कराकर वितरण करने एवं उनके खाते में अग्रिम राशि जमा करने के आदेश जारी किये गए हैं? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी गणवेश क्रय किये जाने के आदेश किस-किस को किये गए एवं कितनी-कितनी राशि किस-किस के खाते में कब-कब जमा की गयी? क्रय आदेश एवं भुगतान आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। क्या शासन से उक्त प्रक्रिया का अनुमोदन लिया गया है? (ग) क्या विद्यालयों से छात्र/छात्राओं के नाप एवं डिजाइन लिए बिना ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बिना नाप के छोटे/बड़े गणवेश वितरित किये जा रहे हैं, जो गुणवत्ताविहीन होकर अनुपयोगी हैं? यदि हाँ, तो श्योपुर जिले में बिना नियम प्रक्रिया के गणवेश बनवाने के आदेश देने के लिए कौन-कौन दोषी है व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) श्योपुर जिले में सत्र 2017-18 में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 79470 छात्र/छात्राओं में से 35690 छात्र/छात्राओं के लिये गणवेश क्रय हेतु शाला प्रबन्ध समिति के द्वारा राज्य अजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश क्रय कर वितरण किया जा रहा है। गणवेश वितरण के संबंध में निर्देश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। 35690 छात्र/छात्राओं के लिये राज्य आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह के माध्यम से गणवेश क्रय हेतु शाला प्रबंध समिति के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई हैं। जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। क्रय आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
87. ( क्र. 3476 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017-18 में किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी? आवंटित राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? जिलेवार वर्षवार बतावें। (ख) श्योपुर जिले में प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? वर्षवार कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित बतावें। सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी पृथक-पृथक वर्षवार दें। (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्र. 1049 दिनांक 21-07-17 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गयी है? यदि हाँ, तो अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्या प्रश्नकर्ता के प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गए? स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर दिए जावेंगे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। समयावधि बताना संभव नहीं है।
खाद्य वस्तुओं की जाँच में लापरवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 3479 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 1/1/2016 से 1/11/2017 तक मिलावटी प्रकरणों में कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है? नाम, पता बतावें। (ख) प्रत्येक प्रकरण की जाँच किस लेबोरेट्री में की गई, लेबोरेट्री का नाम, पता बतावें। जाँच में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? (ग) ग्वालियर जिले में खाद्य वस्तुओं की जाँच हेतु कौन-कौन अधिकारी कार्यरत हैं? क्या प्रतिमाह उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा 1 जनवरी 2016 से किन-किन तिथियों में कहाँ-कहाँ निरीक्षण किये गये? उनको शासन के क्या निर्देश हैं? विभाग की गाईड लाईन उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यालयों में पुस्तकालय, पेय-जल एवं शौचालय की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 3483 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों में पुस्तकालयों की व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्या हैं एवं मुंडवारा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालय संचालित हैं? इन विद्यालयों में सत्र 2017-18 में अभियान के अन्तर्गत कितनी-कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई है? विद्यालयवार जानकारी देवें। (ख) मुडवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की क्या–क्या उपलब्धता है? इन विद्यालयों में विगत तीन वर्षों में फर्नीचर हेतु कितनी-कितनी राशि एवं सामग्री प्राप्त हुई? कितनी राशि की सामग्री क्रय की गयी? (ग) मुडवारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेय-जल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है? सूची उपलब्ध करावें विगत 3 वर्ष में पेय-जल एवं शौचालय हेतु क्या-क्या कार्य कराए गए? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में शासनादेशों के तहत स्कूल प्रबंधन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विद्यालयवार बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्टीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकालय की व्यवस्था संबंधी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। मुडवारा विधानसभा क्षेत्र में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संचालित पुस्तकालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है।
चिकित्सीय उपकरण एवं सुविधाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
90. ( क्र. 3484 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-5231, दिनांक-14/03/2016 के प्रश्नांश (घ) अनुसार किन शासकीय सेवकों द्वारा क्या जाँच कब की गयी एवं दिया गया जाँच प्रतिवेदन क्या था? (ख) प्रश्नांश (क) के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–7781, दिनांक-30/03/2017 के संदर्भ में बताएं कि टी.एम.टी. मशीन कक्ष के ऊपर एवं भवन के अन्य कक्षों में निर्माण कार्य से कब से सीपेज होना पाया गया? क्या इसकी सूचना सम्बंधित विभाग को दी गयी एवं अन्य कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो कब-कब और क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) कटनी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय में कौन-कौन से चिकित्सीय उपकरण कब से स्थापित एवं संचालित हैं? विगत तीन वर्षों में इनमें क्या–क्या खराबी, कब–कब परिलक्षित हुई एवं इनमें क्या सुधार कब-कब कराया गया? कितनी राशि व्यय की गयी? उपकरणवार, सुधार कार्यवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत कटनी जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय में किन-किन चिकित्सीय उपकरणों की कब से आवश्यकता है? इनके लिए वरिष्ठ कार्यालय को कब-कब एवं क्या-क्या प्रस्ताव प्रेषित किये गए और क्या शासन स्तर से इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाओं एवं स्टॉफ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
91. ( क्र. 3487 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला चिकित्सालय सिवनी में फ्लोरोसिस बीमारी से संबंधित मरीजों के परीक्षण के लिये लैब टेक्नीशियन के पद कब से व किन कारणों से रिक्त पड़े हैं? इन्हें भरने हेतु वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? कब तक भरा जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित बीमारी के उपचार के लिये वर्ष 2014-15 से चालू वित्तीय वर्ष तक में शासन से प्राप्त आवंटन राशि से उपचार के लिये कितनी राशि व्यय हुई? कितने मरीजों का उपचार किया गया? वर्षवार ब्यौरा देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) चिकित्सालय स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से पिछड़ा है तथा तहसील की लगभग एक लाख जनसंख्या से अधिक के स्वास्थ्य का दायित्व भी जिला चिकित्सालय सिवनी पर ही है? (घ) उक्त चिकित्सालय में प्रतिदिन 300 से 500 मरीज उपचार हेतु आते हैं। मौसमी बीमारियों के सीजन में ये संख्या दो-तीन गुना तक हो जाती है। क्या उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों, सभी प्रकार के ऑपरेशन व अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा सहित जगह के अभाव में सभी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को तत्काल अन्यत्र रैफर भी कर दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या भविष्य में इन कमियों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जिला चिकित्सालय सिवनी में फ्लोरोसिस बीमारी से संबंधित मरीजों के परीक्षण के लिए एक लैब टेक्नीशियन के पद की स्वीकृति, भारत शासन द्वारा वर्ष जुलाई 2013 में की गई। इस पद की पूर्ति हेतु तीन बार क्रमशः 8 जुलाई 2014, 28 जनवरी 2015 एवं 28 सितम्बर 2015 को चयनित उम्मीद्वारों की पदस्थापना की गई, लेकिन इनमें से किसी के द्वारा भी अपने कार्य पर उपस्थित न होने के कारण उक्त पद रिक्त रहा है। इसके बाद पदों की पूर्ति पर प्रतिबंध था। दिनांक 21/11/2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा एक लैब टेक्नीशियन की वैकल्पिक पदस्थापना कर दी गई है। (ख) प्रश्नावधि में फ्लोरोसिस की बीमारी के उपचार हेतु पृथक से शासन स्तर से कोई राशि प्रदाय नहीं की गयी। मेडिकल उपचार के अन्तर्गत फ्लोरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिये कैल्शियम एवं विटामिन-सी आदि की गोलियों का वितरण शासन से उपलब्ध औषधियों से किया गया है। वर्ष 2014-15 में 500 वर्ष 2015-16 में 835 वर्ष 2016-17 में 960 एवं वर्ष 2017-18 में 1238 फ्लोरोसिस बीमारी के मरीजों का उपचार किया गया। (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ, जिला चिकित्सालय सिवनी में प्रतिदिन 300 से 500 मरीज उपचार हेतु आते है एवं मौसमी बीमारियों के संक्रमण काल में यह संख्या दो तीन गुना तक हो जाती है। जिला चिकित्सालय सिवनी में सभी विधा के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भरे हुये है एवं इनकी सेवाऐं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। मात्र अस्थि रोग विशेषज्ञ से संबंधित एवं कतिपय अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को जिनका उपचार अस्पताल में दिया जाना संभव नहीं होता है, उन्हें अन्य बड़े चिकित्सालयों के लिये रेफर किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल प्रबंधन द्वारा आदेशों की अवहेलना
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 3489 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी के पत्र क्र 6493 दिनांक 25/10/2017 के तहत प्राचार्य, म.ल.ब.क.उ.मा.वि.सिवनी/ने.सु.चं. बोस उ.मा.वि. सिवनी एवं उ.मा.वि. ढुटेरा, को विद्यालय में दर्ज संख्या अधिक होने एवं कक्षों की अनुपलब्धता के कारण संस्था दो पारी में लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में जारी पत्र के आधार पर वर्णित तीनों संस्थाओं द्वारा आदेश/निर्देश का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी के प्रश्नांश (क) आदेश के बावजूद एम.एल.बी. स्कूल सिवनी प्रबंधन द्वारा एक ही पारी में संचालन कर शिक्षा विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित संस्था प्रमुख/प्रबंधन के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 3490 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 29.04.2017 को राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा के ग्राम मऊ में माननीय मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान शासकीय हाई स्कूल मऊ एवं शासकीय कन्या हाई स्कूल सुठालिया को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी प्रारंभ करने तथा शासकीय हाई स्कूल मऊ एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सुठालिया के शाला भवन निर्माण संबंधी घोषणाएं की गई थीं? यदि हाँ, तो उक्त घोषणाओं के परिपालन में शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? घोषणावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/योजना/उन्नयन/17/924 दिनांक 03.06.17 से उन्नयन प्रस्ताव तथा संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) जिला राजगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 20.09.2017 भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत कर दिये गये है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन छात्र-छात्राओं को हायर सेकेण्डरी शिक्षा एवं शाला भवन की सुविधा प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के परिपालन में उपरोक्तानुसार स्वीकृतियां प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शासकीय हाई स्कूल मऊ (घोषणा क्रमांक बी-3459) एवं शासकीय कन्या हाई स्कूल सुठालिया (घोषणा क्रमांक बी-3458) को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मऊ हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु विभागीय आदेश क्र.एफ 27-23/2017/ 20-2 दिनांक 06.11.2017 द्वारा सै़द्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। स्वीकृति आदेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। यथाशीघ्र स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।
नियम विरूद्ध एरियर राशि का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 3491 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत वर्ष 2016-17 में राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत ब्यावरा, सारंगपुर एवं खिलचीपुर के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में कार्यरत गुरूजियों (वर्तमान में सहायक अध्यापक) को शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के विरूद्ध लगभग सात करोड़ की राशि का एरियर भुगतान कर दिया है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त अनियमितता की जाँच हेतु एक दल गठित कर जाँच कराये जाने के आदेश भी दिये गये थे? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार शासन नियमों का उल्लंघन कर भुगतान किये जाने हेतु किन-किन अधिकारी-कर्मचारियों को दोषी पाया गया है? प्रश्न दिनांक तक संबंधित दोषियों एवं राशि वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो शासन हित में कब तक दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। गुरूजियों को वेतन एवं एरियर्स का भुगतान विधिसम्मत नहीं होने से जाँच दल गठित कर जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राशि रू. 4,45,92,421/- के अनियमित भुगतान की वसूली के निर्देश कलेक्टर राजगढ़ के पत्र दिनांक 09.06.2017 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर को दिये गये। (ख) कलेक्टर राजगढ़ के पत्र दिनांक 04.08.2017 के द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा गया। अनियमित भुगतान की गई राशि वसूली के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक WP- 4637/2017, 4200/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 एवं 26.07.2017 वसूली के विरूद्ध स्थगन के आदेश दिये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं में पेय-जल की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
95. ( क्र. 3495 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसी कितनी शालाएं हैं, जहां पर छात्रों एवं शिक्षकों हेतु पेय-जल व्यवस्था है? शालाओं की सूची उपलब्ध करावें तथा ऐसी कितनी शालाऐं हैं, जहां पर छात्रों के पेय-जल हेतु कोई व्यवस्था नहीं है? सूची उपलब्ध करावें। जिन शालाओं में छात्रों एवं शिक्षकों हेतु पेय-जल की व्यवस्था नहीं है वहां पर पेय-जल व्यवस्था उपलब्ध करने हेतु क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है तथा वहां पर अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के लिये वर्तमान में पेय-जल हेतु वैकल्पिक साधन क्या है? (ख) इन पेय-जल विहीन शालाओं में पेय-जल उपलब्ध कब तक करा दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 685 शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाएं हैं, इन शालाओं में छात्रों एवं शिक्षकों हेतु पेय-जल व्यवस्था है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। जहां पर छात्रों एवं शिक्षकों हेतु पेय-जल हेतु स्थाई स्त्रोत (हैण्डपंप) की व्यवस्था नहीं है वहां वैकल्पिक साधनों द्वारा व्यवस्था की गई है। (ख) स्थाई पेय-जल स्त्रोत विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में स्थाई पेय-जल स्त्रोत सुविधा उपलब्ध कराया जाना, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। पेय-जल व्यवस्था विहीन शालाओं में पेय-जल व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन व्दारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पत्र क्र/आर.एम.एस.ए./2017/2624 ए खरगोन, दिनांक 22.08.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है।
आयुष विभाग में त्रृटिपूर्ण पदोन्नति
[आयुष]
96. ( क्र. 3498 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में कार्य चिकित्सा विभाग में वर्ष २०११ में किसी व्याख्याता को किसी वरिष्ठ से अधिमान्यता देकर रीडर पद पर पदोन्नत किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पदोन्नति त्रृटिपूर्ण थी अथवा नहीं? यदि नहीं, तो उपरोक्त वर्णित पदोन्नति में प्रयुक्त वरिष्ठता क्रम की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या त्रृटिपूर्ण रूप से पूर्व में पदोन्नत उक्त रीडर को वर्तमान में पुन: वरिष्ठ से अधिमान्यता देकर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है अथवा नहीं? (घ) विभाग द्वारा किन्हीं प्रकरणों में किसी कर्मचारी की त्रृटिपूर्ण पदोन्नित किया जाना संज्ञान में आने के बाद विभाग द्वारा त्रृटिपूर्ण पदोन्नति करने वाले तथा त्रृटिपूर्ण पदोन्नति पाने वाले शासकीय सेवक के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। शैक्षणिक अनुभव होने से। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश की वक्फ संपत्तियों की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
97. ( क्र. 3499 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में समस्त प्रकार की अविवादित वक्फ संपत्तियों का कब-कब सीमांकन कर सर्वे कर सूचीबद्ध किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की प्रदेश में ऐसी कितनी और कहाँ–कहाँ विवादित वक्फ भूमि स्थित हैं तथा उक्त विवादित भूमियों की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) म.प्र. वक्फ बोर्ड के गठन के वक्त सभी प्रकार की कुल कितनी वक्फ संपत्ति दर्ज थी तथा अंतिम सर्वे के बाद एवं प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी वक्फ संपत्ति मौजूद हैं? सम्पूर्ण क्षेत्रफलवार जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा विधिवत् रूप से आवासीय प्रयोजन हेतु जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित कर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई भूमि वक्फ संपत्ति हो सकती हैं अथवा नहीं? यदि हैं तो इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत पूर्व में भोपाल, सीहोर, रायसेन जिलों का सर्वे 10, जनवरी 1958 एवं 24 नवम्बर 1961 को कमिश्नर औकाफ भोपाल के द्वारा किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व वर्ष 1981 से 1989 के मध्य, मध्यप्रदेश के 44 जिलों का सर्वे, सर्वे वक्फ आयुक्त द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत किया गया तथा सर्वे सूची संधारित की गई। इसके बाद सर्वे सूची अनुसार वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को जिलेवार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में प्रकाशन कराया। विवादित भूमियों का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) कुल 14840 वक्फ संपत्ति दर्ज थी तथा वर्तमान में 14873 वक्फ संपत्तियां मौजूद हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। इस प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है। परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
स्कूलों के मध्य दूरी तथा उन्नयन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
98. ( क्र. 3507 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में ऐसे कितने शासकीय बालक तथा कन्या उ.मा.वि. संचालित हैं जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम के 3 कि.मी. के दायरे में संचालित हो रहे हैं? (ख) सुवासरा मण्डी व सुवासरा ग्राम में कितने शासकीय हाई स्कूल संचालित हैं एवं दोनों के बीच की दूरी तथा सुवासरा ग्राम की जनसंख्या बतावें। (ग) लदुना की जनसंख्या 6197 होने के उपरांत भी मात्र 3 कि.मी. की दूरी के भीतर सीतामऊ होने का नियम बताकर लदुना के विद्यार्थियों एवं जनता के साथ न्याय नहीं होने का कारण बतावें। (घ) क्या निम्नांकित मा.वि. बोरखेड़ी, लदुना, बेटीखेड़ी, टकरावद, आगर, लावरी, मुण्डला फौजी, ढाबला देवल, रहीमगढ़, सेदरामाता, कोटड़ामाता, गोवर्धनपुरा, जगदी को कब तक हाई स्कूल में तथा हाई स्कूल बसई, दीपाखेड़ा, मानपुरा, रणायरा, अजयपुर, खेजडिया, बिशनिया, अंगारी, असावती, नाटाराम, साखतली, घसोई को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मन्दसौर जिला अंतर्गत एक ग्राम से दूसरे ग्राम के 03 कि.मी. के दायरे में संचालित बालक/कन्या उ.मा.वि. की संख्या निरंक है। (ख) नगर पंचायत सुवासरा अंतर्गत सुवासरा मण्डी व सुवासरा ग्राम में 02 उ.मा.वि. एवं 01 हाई स्कूल संचालित हैं। बालक उ.मा.वि./कन्या उ.मा.वि. से हाई स्कूल के बीच की दूरी लगभग 04 कि.मी. है। सुवासरा नगर पंचायत की जनसंख्या 13304 है। (ग) ग्राम लदुना में स्थित माध्यमिक विद्यालय से निकटस्थ उ.मा.वि. सीतामऊ की दूरी 3 कि.मी. होने से उक्त शाला शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड 5 कि.मी. की दूरी की पूर्ति नहीं करती है। अतः उन्नयन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (घ) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
विरोधाभासी उत्तर एवं चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की जानकारी
[आयुष]
99. ( क्र. 3518 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र फरवरी-मार्च 2017 में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न क्रमांक 7667 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में ओ.एस.डी. का कोई भी पद स्वीकृत नहीं होना बताया गया है वहीं दूसरी ओर उसी सत्र में प्रश्न क्रमांक 4455 के प्रश्नांश (क) के जवाब में संलग्न परिशिष्ट "ब" के कालम नंबर 4 "जिस पद के विरुद्ध पदस्थ हैं" के डॉ. जे.के. गुप्ता को ओ.एस.डी. पद के विरुद्ध पदस्थ बताया गया है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रश्न क्रमांक 7667 एवं प्रश्न क्रमांक 4455 में विभाग द्वारा विरोधाभासी उत्तर दिया गया है? यदि हाँ, तो विधानसभा को भ्रामक, विरोधाभासी व असत्य जानकारी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक? (ग) जिला सतना में आयुष विभाग के अंतर्गत जिला आयुष अस्पताल में चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने चिकित्सक पदस्थ हैं व कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? क्या विभाग में पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है? यदि हाँ, तो कब तक चिकित्सकों की भर्ती की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) टंकण त्रुटि थी। कोई जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग)
आयुष चिकित्सक |
||
स्वीकृत |
भरे |
रिक्त |
62 |
22 |
40 |
पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
अल्प संख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
100. ( क्र. 3522 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का दर्जा दिये जाने हेतु क्या प्रावधान है तथा इन संस्थाओं को केन्द्र व राज्य शासन की ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं। (ख) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मॉनटरिंग हेतु क्या व्यवस्था की गई है? (ग) निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करने वाली या नियम का उल्लंघन करने वाली कितनी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों में कार्यवाही की गई है? (घ) क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को लीज पर भूमि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इस हेतु क्या नियम व शर्ते हैं? (ड.) लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाली किन-किन अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्थाओं पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं तथा कितनी संस्थाओं पर अब तक कार्यवाही लंबित है? संस्था के नाम सहित बताने का कष्ट करें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसी संस्था द्वारा नियम का उल्लंघन करने की शिकायत/प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग से संबंधित नहीं। (ड.) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 3524 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के अधीन कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण इस वर्ष किया गया है? पदनाम, स्थापना स्थान एवं स्थानांतरित स्थान का नाम सहित विवरण दें। (ख) उक्त कितने स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित स्थान के लिये कार्यमुक्त किया गया है एवं कितने कार्यमुक्त होना शेष हैं? (ग) स्थानांतरण उपरान्त कार्यमुक्त न हुये अधिकारियों/कर्मचारियों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें एक माह के अन्दर अपना अभ्यावेदन वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था? यदि हाँ, तो एक माह के अन्दर क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। नहीं की गई तो क्यों? की जायेगी तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) न्यायालयीन प्रकरण में स्थगन होने के कारण एक चिकित्सक को छोड़कर संलग्न परिशिष्ट के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है। (ग) संचालनालय के आदेश क्रमांक 4622-23 दिनांक 01.12.2017 के द्वारा डॉ. एस.डी. कौल, चिकित्सा अधिकारी के न्यायालयीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन निराकृत किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्थानांतरण एवं चिकित्सक पदस्थी की जानकारी
[आयुष]
102. ( क्र. 3527 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में आयुष विभाग मंत्रालय, संचालनालय द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रशासकीय तथा स्वैच्छिक आधार पर किये गये तबादलों का नामश:, पदवार, आदेश क्रमांक, दिनांक सहित विवरण देवें? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के स्थानांतरित अधिकारियों, कर्मचारियों में किन-किन के तबादले निरस्त/संशोधित किए गए? नामश:, पदवार, आदेश क्रमांक, दिनांक सहित विवरण देवें। (ग) सीधी एवं सिंगरौली जिले में आयुष चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पद एवं इन पदों के विरूद्ध सेवारत चिकित्साधिकारियों की संख्या बताएं? (घ) सीधी एवं सिंगरौली में चिकित्सक विहीन आयुष औषधालयों का विवरण देवें। क्या चिकित्सक विहीन औषधालयों में चिकित्सक पदस्थ किए जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जिला सीधी में 61 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 07 तथा जिला सिंगरौली में स्वीकृत 14 पदों के विरूद्ध 06 आयुष चिकित्सा अधिकारी। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
प्रदेश में रजिस्टर्ड कोचिंग क्लास की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
103. ( क्र. 3530 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोचिंग क्लास संचालित करने के क्या नियम हैं? उज्जैन संभाग में किन-किन कोचिंग संस्थानों का विभाग के पास रजिस्ट्रेशन है? इनमें कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं? इनसे कितना-कितना शुल्क किस-किस नियम के तहत वसूला जाता है? (ख) क्या उक्त कोचिंग क्लास द्वारा मंहगे एव असत्य विज्ञापनों द्वारा प्रदेश के भोले-भाले अभिभावक को लूटा जा रहा है और बिना योग्यता वाले अध्यापकों से विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जा रहा है तथा इनसे कोचिंग के प्रचार के बैग/पानी बाटल/छाता जबरन ही बेचा जा रहा है? यदि हाँ, तो इन कोचिंग क्लासों से संबंधित कितनी शिकायत विभाग एव जिला अधिकारियों को 1 जनवरी 2014 के पश्चात कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? इन पर नियंत्रण हेतु शासन की क्या नीति है? अवगत करायें। (ग) क्या इंदौर भोपाल में IIT, CPMT एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली एलन एव अन्य संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से वर्ष भर का पूरा एक मुश्त शुल्क 80 हजार से 1 लाख तक प्रवेश के समय ही वसूल लिया जाता है और जब 4,5 दिन विद्यार्थियों द्वारा पढ़ने के पश्चात कक्षा में अध्ययन समझ में नहीं आने पर संस्था छोड़ने पर 20 हजार की राशि कुल राशि में से संस्था द्वारा काटी जा रही है? यदि हाँ, क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में कोचिंग क्लास संचालित करने के स्कूल शिक्षा विभाग के नियम नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संदर्भ में जानकारी संकलित नहीं की जाती है।
विद्यालयों में अतिरिक्त विषय प्रारंभ किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 3532 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्रों में मांग की गई थी कि शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल झामर, धमना, केरपानी, जिला नरसिंहपुर में अतिरिक्त विषय शुरू किए जावे? (ख) क्या अतिरिक्त विषय - कॉमर्स, बायोलॉजी, गणित संकाय शुरू करने हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। (ग) यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संकाय प्रारम्भ किया जाना विदयालयों की मांग एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के विकास हेतु प्राप्त आवंटन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
105. ( क्र. 3533 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के लिए कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? वर्षवार, योजनावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन को किस-किस कार्य हेतु कब-कब, कितना-कितना, कहाँ-कहाँ व्यय किया गया? वर्षवार, योजनावार बतावें। (ग) क्या बंजारा समाज के कल्याण हेतु विभाग द्वारा बालाघाट जिले में कोई योजना चलाई जा रही है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ।
स्कूलों में पेय-जल व्यवस्था की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
106. ( क्र. 3535 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित स्कूलों में पेय-जल हेतु क्या व्यवस्थायें हैं? क्या सभी स्कलों में पेय-जल हेतु उचित संसाधनों की व्यवस्था है? (ख) क्या इन स्कूलों में बोर खनन कर हैण्डपम्प लगाये जाने का विचार है? अगर हाँ तो कब तक इनको पूरा करा लिया जावेगा? (ग) विधान सभा अंतर्गत ऐसे स्कूलों को चिन्हित करें जिनमें पेय-जल की स्थिति ठीक नहीं है, उनको चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर पेय-जल आपूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) स्कूलों में हैण्डपम्प, टंकी एवं अस्थाई स्थानीय संसाधनों द्वारा पेय-जल की व्यवस्था की गई है। (ख) एवं (ग) स्थाई पेय-जल व्यवस्था बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
टेण्डर प्रक्रिया अंतर्गत मापदण्डों का पालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 3536 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में टीकमगढ़ जिला अस्पताल में ओ.पी.डी. पर्चा का टेण्डर जिस कंपनी को दिया गया है, उसने शासन के अनुरूप उन सभी मापदण्डों का पालन किया है कि नहीं? (ख) क्या विजन एडवायजरी कंपनी द्वारा जिले का टेण्डर लिया गया है। उसके द्वारा जो शासन स्तर संबंधी शर्तें हैं, उनका कहाँ तक पालन किया गया है? क्या यह जरूरी है कि मरीज के साथ जो उसक अटेंडर रहता है उसका भी शुल्क सहित पास सरकारी अस्पताल में होना चाहिए? यदि हाँ, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला अस्पताल टीकमगढ़ में ओ.पी.डी. पर्चा बनाने का कार्य विजन एडवायजरी कम्पनी भोपाल को देने में शासकीय नियमों पालन किया गया। (ख) जी हाँ। स्थानीय प्रशासन द्वारा अस्पताल व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से ए.पी.एल. मरीजों के परिजनों के लिये रू. 5/- (पाँच रूपये) का शुल्क निर्धारित किया गया है।
जयारोग्य अस्पताल के मुख्य भवन की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
108. ( क्र. 3539 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के मुख्य भवन को पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कण्डम घोषित करने/संचालित योग्य नहीं होने की रिपोर्ट चिकित्सा महाविद्यालय की प्रबंधन समिति या प्रशासन को दी गई थी, उसकी वर्ष दिनांक सहित जानकारी दें? (ख) क्या विकल्प के रूप में एक हजार बिस्तर के भवन निर्माण का भूमि पूजन भी किया जा चुका है? उसका वर्ष, तिथि, भूमि पूजनकर्ता का नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) वर्तमान में उक्त भवन निर्माण की प्रक्रिया किस स्थिति में है? इस हेतु शासन द्वारा कितनी राशि का आवंटन किया गया है? वर्तमान में कार्य की प्रगति सहित जानकारी दें। (घ) क्या ग्वालियर चंबल संभाग के प्रमुख चिकित्सक समूह अस्पताल के भवन निर्माण की धीमी गति पर शासन ध्यान नहीं दिये जाने से निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा है? पूर्ण निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्थाई शिक्षा समिति की बैठक
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 3541 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में 01 जनवरी, 2015 से लेकर अब तक स्थाई शिक्षा समिति की बैठक कितनी बार आयोजित की गई हैं? क्या स्थाई शिक्षा समिति की बैठकों में पारित प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही विवरण की जानकारी देवें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सिरोंज विकासखण्ड में दिनांक 10.10.2017 को आयोजित स्थाई शिक्षा समिति की बैठक में कौन-कौन से प्रस्ताव पारित/प्रोसिडिंग किये गये एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ग) क्या स्थाई शिक्षा समिति सिरोंज एवं लटेरी की बैठकों में शासकीय विद्यालयों में अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित किये गये? यदि हाँ, तो कितने बैठकों में और कब-कब उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी देवें? अतिक्रमण आज दिनांक तक नहीं हटाये जाने का क्या कारण है? अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला विदिशा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 1 जनवरी 2015 से अब तक, सिरोंज विकासखंड में दिनांक 11.08.2015, 26.7.2016, 14.9.2017 एवं 10.10.2017 को तथा लटेरी विकासखंड में दिनांक 31.12.2015 एवं 20.06.2017 को शिक्षा स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है। (ग) जी हाँ। विकासखण्ड सिरोंज में दिनांक 10.10.2017 को शिक्षा स्थाई समिति की बैठक में शास. विद्यालयों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। तहसीलदार सिरोंज/विदिशा व एस.डी.एम. को पत्र प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।
महिदपुर वि.स. क्षेत्र के मंदिरों
[संस्कृति]
110. ( क्र. 3549 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर ग्राम पाताखेड़ी, महादेव मंदिर ग्राम झरावदा की D.P.R. तैयार कर ली गई है? यदि हाँ, तो प्रति देवें? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ख) कब तक इसे तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा? इसमें विलंब के लिए कौन उत्तरदायी हैं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर ग्राम पाताखेड़ी तथा झरावदेश्वर महादेव मंदिर ग्राम झरावदा की डी.पी.आर तैयार कर ली गई है. (ख) डी.पी.आर तैयार कर दिनांक 27.11.2017 को स्वीकृति हेतु उज्जैन संभाग उज्जैन को भेज दी गई है.
धार जिले में आर.टी.ई. प्रवेश संबंधी
[स्कूल शिक्षा]
111. ( क्र. 3552 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में आर.टी.ई. के तहत वर्ष 2015-16, 2016-17 में कितने स्कूलों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? विधान सभावार, स्कूलवार बतावें। (ख) इस समयावधि में इन स्कूलों को आर.टी.ई. के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी राशि लंबित है? विलंब से भुगतान के कारण क्या है? (ग) जिन स्कूलों में उपरोक्त अवधि में निर्धारित 25 प्रतिशत प्रवेश संख्या के प्रवेश नहीं लिये उन पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त (क) अनुसार समयावधि में स्कूलों की कुल प्रवेश संख्या भी स्कूलवार, विधान सभावार देवें। (घ) उपरोक्त उचित प्रवेश संख्या पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 में 701 अशासकीय विदयालयों को रूपये 9875181/- (नौ करोड़ सतासी लाख इक्यावन हजार आठ सौ एक मात्र) का भुगतान किया गया एवं वर्ष 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.4.2012 के अनुक्रम में विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.7.2012 के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को आर.टी.ई के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। तदानुसार धार जिले की अल्प संख्यक शिक्षण संस्थाओं एवं उन स्कूलों को जहां के बच्चों ने आवेदन नहीं किये हैं, छोड़कर शेष समस्त स्कूलों में नियमानुसार प्रवेश दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विधानसभावार स्कूलवार जानकार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
वेतन निर्धारण में की गयी त्रुटि के लिए दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
112. ( क्र. 3558 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को 6वें वेतनमान का निर्धारण विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 के द्वारा देने का निर्देश दिया गया था? इस आदेश के बाद भी क्या दूसरा आदेश 6वें वेतनमान के निर्धारण बाबत् अध्यापक संवर्ग हेतु जारी किया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षकर्मी/अध्यापकों को क्रमोन्नति/पदोन्नति के वेतनमान का लाभ आदेश में संलग्न तालिका (क) (ख) एवं (ग) के अनुसार किस क्रम के वर्षों पर निर्धारित कर दिया जा रहा है? गुढ विधानसभा क्षेत्र की संकुलवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में अध्यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण किस आदेश के तहत किया गया है? रामपुर कर्चुलियान का संकुलवार पृथक से जानकारी दे तथा क्या इन संकुलों में वेतन विसंगति हुई? वेतन कम मिलने लगा तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में अध्यापक संवर्ग के वेतन का निर्धारण तालिका में उल्लेख वर्षों के अनुक्रम अनुसार न कर मनमानी तरीके से किया गया, जिसके कारण इनके वेतन निर्धारण में विसंगत हुई कर्मचारी प्रभावित हुए इसके लिए जिम्मेवार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ वेतन विसंगती दूर करने के आदेश जारी करेंगे तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। इसके पश्चात शासन आदेश दिनांक 22.08.17 द्वारा अध्यापक संवर्ग को दिये गये छठवें वेतनमान में पदोन्नति/क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण के आदेश जारी किये गये है। (ख) अध्यापक संवर्ग में क्रमोन्नत/पदोन्नत अध्यापकों को आदेश दिनांक 07.07.2017 की कण्डिका-2 (अ) के प्रावधान अनुसार सहायक अध्यापक/अध्यापक/ वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पूर्ण की गई सेवा अवधि के आधार पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था है। तदनुसार संबंधित संलग्न वेतन तालिका के कालम क्रमांक (1) में अंकित क्रम के सम्मुख अंकित प्रक्रम पर वेतन निर्धारण किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासन आदेश दिनांक 07.07.17 एवं 22.08.17 के निर्देशों के क्रम में किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। वेतन विसंगति के संबंध में कोई प्रकरण सदर्भित नहीं किया गया है। (घ) उत्तरांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के अनुसार। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों के समायोजन एवं पद पूर्ति न करने के दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 3559 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिव्यांग बच्चों की समावेशित शिक्षा के लिए वर्ष 2015 में सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत मोबाईल स्त्रोत सलाहकार, सहायक परियोजना समन्वय (समाविदिक शिक्षा) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बावत कार्यवाही की गई का विवरण वर्षवार प्रश्नांश दिनांक तक का देवें? इनमें से कितने पदों की पूर्ति की कार्यवाही कब-कब की गई? इनमें से कितने पद रिक्त हैं तो क्यों? इस योजना के संचालन बावत कितनी राशि वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई का विवरण देते हुए बतायें कि कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी शेष हैं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नियुक्ति किये गये कितने अधिकारियों/कर्मचारियों से आज भी कार्य लिया जा रहा है, इनकी कार्य अवधि कब-कब बढ़ाई गई? अगर नहीं बढ़ाई गई तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के नियुक्त सहायक परियोजना समन्यवकों की सेवाएं समायोजित किये जाने बाबत प्रतिनिधि मण्डल द्वारा संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को कई बार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यू.पी/14073/2013, दिनांक 08/09/2016, डब्ल्यू. पी. नं; 17508/2013 एवं 1561 आर्डर दिनांक 08/09/2016 में पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही का आग्रह आवेदन देकर किया गया जिस पर कार्यवाही लंबित है तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार पदों की पूर्ति विभाग द्वारा न कर दिव्यांग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, समय पर कार्यवाही कर पद पूर्ति न करने एवं राशि खर्च न करने के लिए दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगें? साथ ही प्रश्नांश (क) एवं (ग) अनुसार परियोजना समन्यवकों सहित अन्य कर्मचारियों को समायोजति किये जाने बावत् आदेश जारी करेंगे तो कब तक अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत आई.डी.एस.एस. योजना में वर्ष 2015 में कोई पद स्वीकृत नहीं था। वर्ष 2016-17 में 51 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति भारत शासन द्वारा दी गई है। इन पदों की अभी पूर्ति नहीं हुई ई है। सर्व शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत मोबाईल स्त्रोत सलाहकार के पदों पर की गई नियुक्ति एवं वर्तमान में रिक्तता की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2015 से सहायक परियोजना समन्वयक (आई.ई.डी.) की नियुक्तियां नहीं की गई है। वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक भारत सरकार से प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन उपरांत संविदा नवीनीकरण 01 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। उक्त आधार पर वर्तमान में यह कर्मचारी कार्यरत है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) सर्वशिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत सहायक परियोजना समन्वयक (आई.ई.डी.) की नियुक्ति वर्ष 2015 के पूर्व की है। जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्लू.पी. क्रमांक 17506/2013 एवं डब्लू.पी. क्रमांक 14073/2014 में दिनांक 08.09.2016 का आदेश पारित किया गया, कि डब्लू.पी. क्रमांक 14073/2013 में जो निर्णय दिया है वह निर्णय इन प्रकरणों पर भी लागू होगा। माननीय न्यायालय के पारित आदेश के अनुक्रम में प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में सहायक परियोजना समन्वयक, आई.ई.डी. पूर्ववत अनुसार कार्यरत है। (घ) जी नहीं। जिन स्थानों में पद रिक्त है, उन स्थानों पर स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रभारी के रुप में कार्य लिया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षा प्रभवित नहीं हुई है। पदपूर्ति एवं योजना में व्यय की जानकारी के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पन्ना जिले में रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
114. ( क्र. 3563 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कितने कौन-कौन से पद कितनी संख्या में रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला स्थित जिलाधिकारी ने विभागाध्यक्ष ने और संभाग स्तर के अधिकारी ने क्या-क्या कार्यवाही की? (ख) विगत एक वर्ष में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पवई के अंतर्गत जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें रिक्त पदों पर कार्य करते हेतु क्या अन्य एवजी अधिकारी/कर्मचारी की व्यवस्था उक्त पद रिक्त होने की अवधि विशेष में दी गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति बतायें? यदि नहीं, तो कौन जिम्मेदार है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नियमानुसार पदों की पूर्ति शासन, संचालनालय, क्षेत्रीय संचालक एवं जिलास्तर से क्रमशः सीधी भर्ती एवं अनुकम्पा नियुक्ति के माध्यम से की गई है। विगत 05 वर्षों में की गई पदपूर्ती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 3565 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्दला विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है? सूचीवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार इन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाप की कमी है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ति की जावेगी? (ग) क्या चन्दला विधान सभा क्षेत्र में कई वर्षों से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन नहीं किया गया है? (घ) क्या चन्दला विधान सभा क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल एवं डॉक्टरों की कमी होने के कारण क्षेत्रीय जनता को ईलाज हेतु परेशान होकर बाहर जाना पड़ता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) चंदला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 45 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। स्टॉफ के पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरन्तर प्रयासरत है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं।
अमृत फार्मेसी से लाखों रूपये की अनियमित खरीदी
[चिकित्सा शिक्षा]
116. ( क्र. 3569 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा अमृत फार्मेसी से विभिन्न तरह की औषधियां, सर्जिकल सामग्री इत्यादि की खरीदी की जा रही है? (ख) उपरोक्तानुसार विगत चार माह में अमृत फार्मेसी से क्रय की गई दवाइयां, सामग्रियों इत्यादि का नाम, मात्रा, दर, राशि, मांग पत्र क्रमांक, दिनांक, आदेश करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, क्रय की स्वीकृति देने वाले अधिकारी सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) उपरोक्तानुसार बिना किसी शासनादेश, एम.ओ.यू., निर्देश इत्यादि के लाखों रूपयों की अनियमित एवं अवैध क्रय के क्या कारण हैं? अमृत फार्मेसी से क्रय के संबंध में भण्डार क्रय नियम, शासनादेश, एम.ओ.यू. इत्यादि की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या शासन उपरोक्तानुसार विगत 4 माह में लगभग 55 लाख रूपये की अवैध एवं अनियमित खरीदी के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तत्काल निलंबित करते हुए उक्त अनियमित एवं नियम विरूद्ध खरीदी की पारदर्शी जाँच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शासन आदेश एवं एम.ओ.यू. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।
मान.विभागीय मंत्री के निर्देशों की अवहेलना
[चिकित्सा शिक्षा]
117. ( क्र. 3570 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अपनी नोटशीट क्रमांक 3867 दिनांक 11.09.2017 द्वारा हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ एक स्टाफ नर्स को हमीदिया चिकित्सालय से सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में पदस्थ करने के आदेश प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिये गये हैं? (ख) अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक माननीय विभागीय मंत्री के पत्र क्र. 2524/2525 दिनांक 12.05.2017, पत्र क्र. 2642/2643 दिनांक 25.04.2017, पत्र क्र. 2993 दिनांक 12.06.2017 इत्यादि पत्रों में दिये गये निर्देशों पर विभाग द्वारा कब तक क्या क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार, पत्रवार विस्तृत विवरण दें। (ग) क्या विभागीय मंत्री द्वारा विगत 6 माह में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों को दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा? नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) विभाग के मंत्रीजी से प्राप्त नोटशीट एवं पत्र पर अधिकारियों द्वारा परीक्षण कर टीप प्रस्तुत कर उचित आदेश प्राप्त कर पालन करने की व्यवस्था प्रचलन में है। प्रश्नाधीन पत्रों के संबंध में परीक्षण टीप विभागीय मंत्रीजी को प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। परीक्षण टीप विभागीय मंत्रीजी को प्राप्त हुई है। प्रस्तुत टीप पर निर्णय नहीं लिया गया होने से जानकारी देना संभव नहीं है।
एम.सी.आई. के निर्देशों की अवहेलना
[चिकित्सा शिक्षा]
118. ( क्र. 3574 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई 2017 के प्रश्न क्रमांक 1717 के उत्तरांश (क) में कोई पद स्वीकृत नहीं है दर्शाया गया है? यदि हाँ, तो? (ख) आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 30/03/2017 में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दिनांक 20/03/2017 को एम.सी.आई. के निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों की पूर्ति के संदर्भ में यह क्यों लिखा गया कि वर्तमान अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तात्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यभार दिया गया है एवं शीघ्र ही एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार पूर्णकालिक अधीक्षक की पदस्थापना की जावेगी। (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार असत्य जानकारी देकर गुमराह करने वाले चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी को निलंबित करते हुए एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार पूर्णकालिक अस्पताल अधीक्षक की पदस्थापना करेगा। यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पर्यटन स्थलों के विकास की जानकारी
[पर्यटन]
119. ( क्र. 3581 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बैठकों का आयोजन कब-कब किया गया? (ख) इन बैठकों में कौन-कौन से पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित किया जाकर उनके विकास के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई? क्या सैलाना विधानसभा के केक्टस गार्डन, केदारेश्वर मंदिर, राजापुरा मातादी मंदिर तथा धोलावाड डेम को पर्यटन सर्कल के रूप में विकसित किए जाए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया? यदि हाँ, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) प्रश्न में उल्लेखित अवधि में दिनांक 08/08/2014, 03/07/2015, 22/01/2016, 27/02/2017, 13/10/2017, को कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। पर्यटन सर्किट में वर्णित सैलाना विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को विकसित किये जाने हेतु राशि रू. 727.52 लाख की कार्य योजना की स्वीकृति के लिए भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
120. ( क्र. 3582 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत किस किस मद में क्या आंवटन प्राप्त हुआ वर्षवार मदवार जानकारी प्रदान करें? (ख) उक्त आवंटन का व्यय किन-किन कार्यों व सेवाओं पर कितना-कितना किया गया? इसके लिए शासन के क्या नियम निर्देश हैं? क्या इन नियमों का पालन किया गया यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत राशि का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति व जिले की साधारण सभा (जिला योजना समिति) के अनुमोदन पर किये जाने के नियम/निर्देश है। जी हाँ, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन कराया गया है, अपितु त्रुटिवश जिला साधारण सभा से अनुमोदन नहीं कराया गया है।
पदों की पूर्ति एवं संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 3585 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ/चिकित्सक उपलब्ध न होने से स्वास्थ्य संस्थाओं में शत्-प्रतिशत पद पूर्ति नहीं हो पा रही है इसके क्या कारण है? इन पदों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 76 दिनांक 18 जुलाई 2016 के विभागीय उत्तर (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई तथा तत्संबंध में विभाग/शासन का क्या कहना हैं? (ग) उक्त चिकित्सालय में गंभीर रोगियों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से अन्य जिलों में रेफर किया जाता है जिसमें कई रोगियों की मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है तो क्या उक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी? यदि नहीं, तो विभागीय/शासन स्तर पर समीक्षा कर तत्संबंध में जानकारी दें? (घ) वर्तमान में उक्त चिकित्सालय में कितने चिकित्सक, अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है तथा रोगियों को क्या-क्या सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध हैं? सूचीवार जानकारी दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है अतः स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञ के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। चिकित्सकों की भर्ती हेतु 2015 में 1896 चिकित्सकों का मांग पत्र प्रेषित किया गया था परंतु मात्र 726 चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई है एवं मात्र 561 चिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। म.प्र. लोक सेवा आयोग को पुनः 1277 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया जा रहा है। एन.एच.एम. अंतर्गत चिकित्सक विहिन संस्थाओं में पदपूर्ति हेतु प्रति बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही जारी है। (ख) विधानसभा प्रश्न 76, 18 जुलाई 2016 खरगोन जिले में कसरावद में चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में है। प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी के कारण, विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 03 चिकित्सकों की पदस्थापना है। 01 दंत चिकित्सक भी पदस्थ है एवं पर्याप्त मात्रा में सहायक स्टॉफ की पदस्थापना है। 01 नेत्र सहाक की पदस्थापना भी की गई है। पदस्थ स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पोस्टमार्टम रूम का कार्य छत स्तर पर प्रगति पर है। (ग) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सकों एवं सहायक स्टॉफ द्वारा आवश्यक आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गंभीर बिमारी से पीड़ित मरीजों को आवश्यकता अनुसार ही हायर सेन्टर पर रेफर किया जाता है। चिकित्सालय में 24 घंटे लाइफ सेंविग औषधि, 28 प्रकार की निःशुल्क जाँच, एक्स-रे, 108, जननी सुरक्षा एक्सप्रेस वाहन, 02 वाहन रोगी कल्याण समिति के उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
शासकीय स्कूलों में सुविधाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 3586 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कितने-कितने छात्र/छात्राएं अध्यनरत हैं? क्या इनके अनुपात में शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं? नहीं तो क्यों वर्तमान में कितने रिक्त हैं और क्यों? कब तक पदों की पूर्ति कर दी जायेगी? (ख) उक्त स्कूलों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुपात में क्या भवन, बैठक व्यवस्था एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है? हाँ, तो स्कूलवार सूची दें? इनमें से कितने स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल हेतु परिसर उपलब्ध हैं? कितने में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूर्ण एवं निर्माणाधीन है? शेष स्कूलों में कब तक बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य कर लिया जावेगा? (ग) उक्त स्कूलों में बालक एवं कन्या हेतु पृथक-पृथक शौचालय निर्मित नहीं है? हाँ तो बतायें, नहीं तो क्यों? स्कूलवार सूची दें। (घ) उपरोक्त में से कितने स्कूल भवनविहीन हैं? कब से और क्यों? कब तक भवन निर्माण का कार्य करा लिया जायेगा? (ड.) उक्त स्कूलों में किस-किस शासकीय विभाग द्वारा क्या-क्या व्यायाम सामग्री प्रदाय की गई है? हाँ तो बतायें, नहीं तो वंचित स्कूलों में उक्त सामग्रियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त सभी स्कूलों में व्यायाम शिक्षक की सुविधा उपलब्ध है? हाँ तो सूची दें? नहीं तो क्यों और कब तक कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में 18469 एवं माध्यमिक शालाओं में 12338 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। हाईस्कूल में 2285 एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में 5284 छात्र अध्ययनरत है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। रिक्त पदों पर पूर्ति की कार्यवाही युक्तियुक्तकरण एवं सीधी भर्ती से की जा रही है। रिक्त पदों पर पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुपात में बैठक हेतु भवन एवं संसाधन उपलब्ध है। स्कूलवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु परिसर (भूमि) उपलब्धता तथा निर्माण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में समाहित है। इन शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बालक एवं कन्या हेतु पृथक पृथक शौचालय निर्मित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में समाहित है। समस्त हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय निर्मित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 में समाहित है। (घ) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 07 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं भवनविहीन है। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता पर निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 13 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन है। इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (ड.) शालाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार व्यायाम सामग्री क्रय की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हायर सेकेण्डरी स्कूलों हेतु व्यायाम शिक्षक का पद है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कमेटी गठन की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
123. ( क्र. 3589 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ दरगाह नाहर शाह वली इंदौर की कमेटी का गठन माह अक्टूबर, 2017 को किया गया है? यदि हाँ, तो कमेटी का गठन बोर्ड बैठक में हुआ है या अध्यक्ष/सी.ई.ओ. के स्वविवेक अधिकार के तहत प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत करावें की कमेटी में ऐसे कौन-कौन लोग सम्मिलित हैं, जिनके विरूद्ध पूर्व में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 54 के नोटिस जारी किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कमेटी के गठन में वक्फ अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कौन-कौन हैं उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित यह अवगत करावें कि कमेटी को कब तक निरस्त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या नामांकित सदस्य वक्फ संपत्ति पर काबिज नहीं है? (ग) यदि हाँ, तो कितनी वक्फिया सम्पत्ति से बेदखल किए जाने हेतु नोटिस जारी किए गए थे और उनका निराकरण प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या हुआ?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। कमेटी का गठन अध्यक्ष द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों के तहत किया गया है। बोर्ड रेसोलुशन दिनांक 11.02.2008 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कमेटी में ऐसे कोई लोग शामिल नहीं है जिनके विरूद्ध धारा 54 के नोटिस जारी किये गये हो। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ऑडिट आपत्ती के बाद भी राशि की वसूली नहीं किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
124. ( क्र. 3590 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल द्वारा किया गया, ऑडिट रिपोर्ट के बिन्दु क्रमांक 15 व 16 में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा भोपाल व प्रदेश से बाहर के दौरे शासन के व्यय पर बिना बोर्ड स्वीकृति के किए जाने तथा वाहन में डीजल, पेट्रोल तथा मरम्मत के नाम पर अवैध रूप से व्यय किए जाने की आपत्ति लेते हुए राशि 3,36,445:60/- और 164,78,140/- रूपये वसूली योग्य बताया है? यदि हाँ, तो बिन्दु क्रमांक 11 में 12,67,105/- रूपये की वसूली करते हुए 89 दिवसीय कर्मचारी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की आपत्ति ली गई? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस लापरवारही के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक का वक्फ बोर्ड के लेखों का अंकेक्षण श्री ए.एम.अंसारी ज्येष्ठ संपरीक्षक द्वारा किया जाकर ऑडिट रिपोर्ट पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 14.03.2017 को प्रेषित किया गया। जिसके बिन्दु क्रमांक 15, 16 एवं 10, 11 तथा अन्य बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज कराये जाने पर स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा अपने पत्र क्रमांक आर.ए.डी. 01 दिनांक 21.06.2017 द्वारा पुन: ऑडिट कराया गया। जिसमें बिन्दु क्रमांक 11 में पूर्व ऑडिट में उठाई गई आपत्ति को नवीन ऑडिट के बिन्दु क्र. 5 में कोई राशि की वसूली एवं नियुक्ति को समाप्त करने संबंधी आक्षेप उचित न होने के कारण समाप्त कर दिया गया है तथा बिन्दु क्रमांक 15 व 16 के संबंध में नवीन ऑडिट के बिन्दु क्र. 06 में केवल राशि 13634/- की अधिक राशि व्यय होना माना गया है तथा नवीन ऑडिट के बिन्दु क्रमांक 07 में बोर्ड के वाहन को मुख्यालय के बाहर उपयोग किये जाने के संबंध में विभाग स्तर से निराकरण किया जाना दर्शाया गया है। जिसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुन: ऑडिट का पालन प्रतिवेदन का स्पष्टीकरण कार्यालय द्वारा तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
नियम विरूद्ध संचालित सोनोग्राफी पैथालॉजी नर्सिंग होम बंद किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 3593 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा में डॉ. राहुल मिश्रा व्ही.डी. मेमोरियल डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी सुभाष चौक रीवा डॉ. संजीव शर्मा, एफ-15 मेडिकल कालेज कालोनी-रीवा, शर्मा डायग्नोसिस सेंटर, डॉ. अक्षय श्रीवास्तव चिरायु हॉस्पिटल सिरमौर चौराहा रीवा का संचालन किस नियम व व्यक्ति के सरंक्षण में संचालित हो रहे हैं? क्या यह शासकीय सेवा में रहते हुए निजी पैथालॉजी/नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं। यदि नहीं, तो यह केन्द्र किन-किन के नाम से संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जाँच कर कब तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? कौन दोषी हैं बताएं? डॉक्टरवार, केन्द्रवार दोषियों की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दोषियों पर कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी बताएं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डॉ. राहुल मिश्रा और डॉ. संजीव शर्मा एस. एस. चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ है एवं इन्हें मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप मांक-एफ-2-19/2000/55/पचपन/चि.शि./दिनांक 15.09.2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय कर्तव्यों के उपरान्त निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान की गई है। डॉ. अक्षय श्रीवास्तव संविदा एपीडर्मियों लाजिस्ट है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा में पदस्थ है। चिरायु हॉस्पीटल सिरमौर चौराहा, रीवा का संचालन एक निजी चिकित्सक डॉ. पल्लवी श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवधि पूरी होने उपरांत प्रतिनियुक्ति समाप्त किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
126. ( क्र. 3594 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप सचिव स्कूल शिक्षा के पद पर कौन-कौन से संवर्ग एवं वेतनमान के अधिकारी पदस्थ किये जा सकते हैं? इस हेतु शासन द्वारा क्या नियम बनाये गये हैं, नियम एवं आदेश के साथ जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपसचिव स्कूल शिक्षा के पद पर मूलत: संचालक संवर्ग के श्री के.के. द्विवेदी कार्यरत है? यदि हाँ, तो कब से क्या श्री द्विवेदी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो कोई भी अधिकारी कितनी अवधि तक एक ही पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रह सकता है? नियम की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ग) क्या उपसचिव स्कूल शिक्षा के पद पर शासन तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक ही एक स्थान एवं पद प्रभार पर कार्य करने के नियम हैं वर्तमान में उप सचिव स्कूल शिक्षा के पद पर तीन वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत है? उक्त अधिकारियों को उक्त अवधि पूरी होने के उपरांत क्यों नहीं हटाया गया है? उप सचिव स्कूल शिक्षा के पद पर वर्तमान में कौन-कौन से अधिकारी के किस-किस अवधि से कार्यरत है, की जानकारी अधिकारी का नाम मूल पद वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति देने का दिनांक अवधि अंकित कर सूची देवें? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन अधिकारियों को एक ही पद पर एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया है, उन्हें शासन कब तक हटायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उप सचिव स्कूल शिक्षा के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अखिल भारतीय सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं मंत्रालय के उपसचिव संवर्ग के अधिकारी पदस्थ किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकतानुसार विभागीय संयुक्त संचालक संवर्ग अथवा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को पदेन रूप से उपसचिव के पद पर पदस्थ किया जा सकता है। (ख) श्री के.के. द्विवेदी, को पदेन उपसचिव घोषित किया गया हैं। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदेन उपसचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के पदस्थ अधिकारियों की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (घ) 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बिजली पानी एवं पंखों की समस्या
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 3598 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन नहीं है अथवा उनका विद्युत कनेक्शन बिल की राशि जमा न होने के कारण कटे हुऐ हैं संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावे तथा लम्बित बिलों का भुगतान कब तक कराया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे सभी स्कूलों के क्लास रूमों में विद्युत पंखे उपलब्ध नहीं है उनमें कब तक लगवायें जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्त सभी स्कूलों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं, यदि नहीं, तो कब तक करा दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश के प्रकाश में शेषांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विद्युत, पंखे आदि व्यवस्था भवन निर्माण के साथ की जाती है। 07 शालाओं में भवन निर्माण के साथ ही पंखे उपलब्ध है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। शेषांश उद्भूत नहीं होता।
छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क साइकल एवं स्कूल ड्रेस का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
128. ( क्र. 3600 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अप्रैल 2011 को प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को गणवेश एवं साइकल वितरण के संबंध में लाई गई ध्यानाकर्षण सूचना पर सदन में चर्चा के दौरान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त करते हुए यह कहा था कि हमें भ्रष्टाचार को निर्मूल करना है तो सिस्टम में सुधार करना होगा, बच्चों का हितैषी माता-पिता से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता एवं साइकल एवं स्कूल ड्रेस खरीदने के पैसे छात्र/छात्राओं को नगद दिए जाने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई उक्त घोषणा को अधिकारियों द्वारा दरकिनार करते हुए छात्र/छात्राओं को नगद राशि दी जाने के स्थान पर सप्लायरों से मिलीभगत करते हुए साइकल एवं स्कूल ड्रेस, सप्लायरों के माध्यम से प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया है? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा के बाद किन-किन वित्तीय वर्षों में छात्र/छात्राओं को साइकल एवं स्कूल ड्रेस हेतु नगद राशि प्रदान की गई एवं कब से किन-किन कारणों से नगद राशि दिया जाना बंद किया गया? (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा का क्रियान्वयन न करने के लिए कौन-कौन दोषी है एवं क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा साइकल एवं स्कूल ड्रेस की राशि छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) सत्र 2016-17 में कक्षा 6वीं एवं 9वीं के पात्र छात्र/छात्राओं को साइकिल लघु उद्योग निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में गणवेश की राशि शाला प्रबंध समिति के माध्यम से सीधे छात्रों के खातों में जारी करने का ही प्रावधान है। राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरांत स्व-सहायता समूह को प्रोत्साहन हेतु 2015 से 2017 तक मण्डला, डिण्डौरी, छिंदवाडा एवं राजगढ़ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शाला प्रबंध समिति के द्वारा क्रमश: 36000, 1000, 670 एवं 15600 गणवेश स्थानीय स्व-सहायता समूह के माध्यम से क्रय कर छात्रों को उपलब्ध कराई गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिपेक्ष में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
129. ( क्र. 3604 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2014 के बाद से पिछड़ा वर्ग, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग के कितने युवाओं को कौन-कौन सी योजनाओं में ऋण दिया गया है वर्षवार बतायें। (ख) वर्ष 2015-16, 2016-17 और 17-18 में प्रति वर्ष (क) अनुसार वर्गों के लिये निर्धारित लक्ष्य ओर प्राप्त उपलब्धियां बतायें? क्या 100 प्रतिशत ऋण वितरित किया है? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार पिछड़ा वर्ग के युवाओं को वर्ष 15-16, 16-17, 17-18 में युवाओं उद्यमी योजना में कौन-कौन से लघु एवं कुटीर उद्योग किस लागत से स्थापित किये गये? स्व-रोजगारी का नाम बताये। (घ) अर्द्धघुमक्कड़, घुमक्कड़ और बंजारा समाज के कितने परिवार राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में हैं? ग्रामवार बतायें। उनमें से कितने परिवार मनरेगा के तहत कपिलधारा योजना से दिनांक 1 जनवरी, 2014 के बाद लाभांवित हुए हैं? नाम सहित बतायें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री स्वरोजगार तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ वर्ग की जानकारी निरंक है। (ख) वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण विधानसभा क्षेत्रवार नहीं होता है बल्कि जिलेवार होता है। गुना जिले में प्रश्नाधीन अवधि में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां स्वरोजगार योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में निरंक वर्ष 2016-17 में निरंक तथा वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 25, उपलब्धि 04 तथा आर्थिक कल्याण योजना में वर्ष 2015-16 में निरंक वर्ष 2016-17 में निरंक तथा वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 20 उपलब्धि निरंक बैंक द्वारा हितग्राहियों को 100 प्रतिशत ऋण वितरित किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। मनरेगा योजनांतर्गत कपिलधारा कूप योजना विभाग से संबंधित नहीं है।
शासकीय स्कूलों में बाउंड्रीवॉल बनाना
[स्कूल शिक्षा]
130. ( क्र. 3607 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिला अंतर्गत इछावर विधानसभा में कितने शासकीय हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल मीडिल स्कूल एवं प्रायमरी स्कूल संचालित हैं। ग्रामवार, ब्लॉकवार ब्यौरा दें। उक्त स्कूल की स्थापना कब-कब की गई ब्यौंरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) कितने स्कूलों में बाउंड्रीवॉल नहीं हैं, ब्लॉकवार ग्रामवार ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार बाउंड्रीवॉल विहीन स्कूलों में बाउंड्रीवॉल बनाने के प्रस्ताव लंबित हैं? यदि हाँ, तो ब्लॉकवार, ग्रामवार ब्यौरा दें तथा कब तक बाउंड्रीवॉल बनाई जाएगी ब्लॉकवार ग्रामवार ब्यौरा दें। (घ) क्या बाउंड्रीवॉल नहीं होने से परेशानी आती है, यदि हाँ, तो क्या-क्या? क्या सरकार में भविष्य में स्कूल भवन निर्माण के साथ ही बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराने की योजना बनाएगी। यदि हाँ, तो कब से।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बाउण्ड्रीवॉल विहीन शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण राज्य बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बाउण्ड्रीवॉल विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने के लिये विगत 03 वर्षों से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत शासन को प्रेषित किये गये हैं, परंतु स्वीकृति अप्राप्त है। पुनः वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना में भी प्रस्ताव शामिल किये जा रहे हैं। राज्य मद अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु उपलब्ध आवंटन की सीमा के प्रकाश में समस्त शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की स्वीकृति संभव नहीं है। (घ) शालाओं जिनमें बाउण्ड्रीवॉल नहीं है वहाँ गंदगी, अतिक्रमण आदि परेशानी आती है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिल्कीसगंज अस्पताल में पोस्टमार्टम व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
131. ( क्र. 3608 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले की किन-किन शासकीय अस्पतालों में पोस्टमार्टम की व्यवस्था उपलब्ध है अस्पतालवार ब्यौरा दें। (1) पिछले 3 वर्ष के दौरान उक्त अस्पतालों में कुल कितने पोस्टमार्टम कराए गए। (ख) क्या बिल्कीसगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, यदि हाँ, तो क्या वहां पोस्टमार्टम की सुविधा उपलब्ध हैं? (ग) क्या बिल्कीसगंज अस्पताल में होने वाली संदिग्ध, दुर्घटना या अन्य पोस्टमार्टम लायक मौत के मामलों में पोस्टमार्टम कहाँ किया जाता है और पोस्टमार्टम कहाँ पदस्थ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है? (घ) क्या बिल्कीसगंज में ही पोस्टमार्टम कक्ष स्थापित कर ऐसे पोस्टमार्टम वहीं पर किए जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ब्यौरा दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सीहोर जिले के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों जिसमे पोस्टमार्टम की व्यवस्था उपलब्ध है एवं पिछले 03 वर्षों में कराये गये पोस्टमार्टम जानकारी निम्नानुसार है-
क्र. |
स्वास्थ्य संस्था का नाम |
विगत तीन वर्षों में किये गये पोस्टमार्टम की संख्या |
1 |
जिला चिकित्सालय, सीहोर |
570 |
2 |
सिविल अस्पताल, आष्टा |
447 |
3 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इछावर |
121 |
4 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुदनी |
178 |
5 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नसरूल्लागंज |
224 |
6 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्यामपुर |
115 |
7 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेहटी |
118 |
(ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) बिल्कीसगंज के चिकित्सकों द्वारा जिला चिकित्सालय सीहोर में पोस्टमार्टम किया जाता है। (घ) बिल्कीसगंज में पोस्टमार्टम कक्ष निर्माण का प्रस्ताव परीक्षण में है। परीक्षण उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है।
स्वैच्छिक तबादले में मनमानी
[आयुष]
132. ( क्र. 3616 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक तबादले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के मांगने पर ही किए जाते हैं? (ख) क्या आयुष संचालनालय के आदेश क्रमांक/2/स्था./2016/2036-58 दिनांक 16/08/2016 एवं ऐसे ही अन्य आदेशों से उन कर्मचारियों के भी स्वैच्छिक तबादले किये गये हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक तबादला मांगा ही नहीं था? (ग) क्या अनचाहे स्वैच्छिक तबादलों के विरूद्ध भी महेश्वर विश्वकर्मा एवं श्री सुभाष बाबू अहिरवार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP No. 14288/2016 एवं WP No. 17586/2016 दायर की गई हैं? (घ) बिना मांगे नियम विरूद्ध किये गये स्वैच्छिक तबादलों के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। श्री सुभाष बाबू अहिरवार द्वारा बाद में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ली गई है। (घ) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
N.R.I. कोटे में प्रवेश संबंधी
[चिकित्सा शिक्षा]
133. ( क्र. 3618 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में M.B.B.S. में प्रवेश के लिए आरक्षित 15% N.R.I. सीट पर अभ्यर्थी का चयन, दस्तावेजों का परीक्षण एवं मूल्यांकन की जिम्मेदारी किसकी है? मा. उच्चतम न्यायालय का इस संदर्भ में क्या निर्देश हैं? क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को इसकी जानकारी शासन को देना है या नहीं? (ख) जनवरी 2015 से अक्टूबर 2017 तक N.R.I. प्रवेश की जानकारी लेने संबंधी कितनी R.T.I. विभाग को प्राप्त हुई? कितने आवेदकों को कितने शुल्क से ये जानकारी दी गई/नहीं दी गई? नाम सहित बताये। (ग) N.R.I. कोटे में प्रवेश संबंधी मा. उच्च न्यायालय के ताजा निर्णय/आदेश (अक्टूबर-नवंबर 2017) के परिप्रेक्ष्य में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? इस निर्णय/आदेश की छायाप्रति देकर बतावें। (घ) नियमों की अवहेलना कर N.R.I. कोटे के प्रवेश में धांधली करने वाले एवं इसकी अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं. 4060/2009 में पारित आदेश दिनांक 27 मई, 2009 के अनुसार एन.आर.आई. सीट पर अभ्यार्थियों का चयन नीट उत्तीर्ण अभ्यार्थियों में से चयन कर प्रवेश देने के अधिकार संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय को है। निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा भर्ती किए गए विद्यार्थियों का पंजीयन करने के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया को भेजने की व्यवस्था है। (ख) लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश को प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अद्यतन आदेश दिनांक 10 नवम्बर, 2017 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। न्यायालयीन आदेश का पालन किया जाकर नियम विरूद्ध किए गए 107 प्रवेश अमान्य किए गए हैं। (घ) विषयांकित माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 14836/2017 प्रचलित होने से जिम्मेदारी का निर्धारण तथा आगामी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही संभव है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जिम्मेदारी निर्धारण करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप संभावित है।
सागर में निजी स्कूलों की मनमानी व स्वेच्छाचारिता
[स्कूल शिक्षा]
134. ( क्र. 3622 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) और माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल कार्यरत हैं यदि हाँ, तो इन स्कूलों पर नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा कानून नियम कोई परिनियम बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या-क्या और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) मध्यप्रदेश के सागर जिले में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दिनांक 23.03.2017 से निरंतर एक स्वयं सेवी संस्था सागर विकास नागरिक मण्डल एवं अभिभावक एवं छात्र हित संरक्षण समिति द्वारा निरंतर सत्याग्रह किया जा रहा है? सत्याग्रह के कारण कलेक्टर सागर ने सत्याग्राहियों की सभी मांगे जायज पायी तथा इक्कीस निजी स्कूलों की तत्कालीन कलेक्टर श्री विकास नरवाल ने जाँच करायी, जाँच में सभी कमियां पायी गयी, जाँच उपरांत सभी स्कूलों को नोटिस दिनांकित 06.06.2017 और 12.06.2017 जारी किये गये जिसमें उक्त स्कूलों पर तीन दिवस में कार्यवाही के निर्देश थे पर आज दिनांक तक उक्त जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी और न ही जाँच रिपोर्ट और नोटिसों पर कोई कार्यवाही की गयी। क्यों? (ग) क्या सत्याग्रहियों ने पुन: 106 घंटे तक बिना अन्न ग्रहण किये उपवास किया तो सागर जिले के वर्तमान कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह ने पुन: कुछ स्कूलों की जाँच करायी और सात स्कूलों को पुन: नोटिस जारी किये जिसमें स्पष्ट उल्लेख था की तीन दिवस में स्कूलों द्वारा संतोषजनक सुधार न होने पर इनकी मान्यता रद्द हेतु प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जायेगा और एन.ओ.सी रद्द हेतु मध्यप्रदेश शासन को अनुशंसा की जायेगी किन्तु कलेक्टर सागर द्वारा सिर्फ चार स्कूलों की एन.ओ.सी. निरस्त करने की अनुशंसा मध्यप्रदेश शासन को भेजी है, शेष स्कूलों की क्यों नहीं भेजी, साथ में नोटिस अनुसार उक्त स्कूलों की मान्यता निरस्त करने का प्रस्ताव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल को नहीं भेजा? (घ) सागर जिले में निजी स्कूलों के खिलाफ जो शिकायतें आयी हैं उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? सागर जिले में मनमानी, स्वेच्छाचारिता, शासन प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 37-7/2015/20-3 भोपाल दिनांक 30-04-2015 द्वारा अशासकीय विद्यालय में शुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शी सिंद्धात जारी किये गये थे। फीस के विनियम हेतु अधिनियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। कलेक्टर सागर द्वारा निरीक्षण दल गठित किये जाकर 21 शालाओं का स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जाँचदल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 21 शालाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। जिनमें से 14 शालाओं के जवाब समाधान कारक पाये गये। (ग) शेष 07 संस्थाओं की जाँच पुनः कराई जाकर नोटिस जारी किये गये। इन 07 संस्थाओं में से 03 स्कूलों ने सत्र 2016-17 की तुलना में सत्र 2017-18 की फीस वृद्धि 10 प्रतिशत तक ही बढ़ाये जाने संबंधी सहमति दस्तावेज सहित प्रस्तुत की है। शेष 04 स्कूलों ने गत वर्ष की तुलना में वर्तमान सत्र में 10 प्रतिशत तक फीस वृद्धि करने में सहमति नहीं दी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सागर द्वारा उन 04 शालाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 28-11-2017 को संचालनालय में प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 03 स्कूलों के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही न करने के निर्देश दिये हैं। (घ) प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के उत्तर अनुसार है।
राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेशों की अवहेलना का मामला
[स्कूल शिक्षा]
135. ( क्र. 3623 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा आदेश क्र. 5881 दिनांक 11 अगस्त 2017 को समस्त जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था जिसमें उल्लेख था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास में जिन वार्डनों को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, उन वार्डनों को हटाने अथवा उनका प्रभार अन्य शिक्षिकाओं को दिया जाए तथा नई चयनित वार्डनों को 5 सितम्बर 2017 तक व 1 अक्टूबर 2017 तक कार्य कार्यभार ग्रहण कराया जाना था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आदेश के परिपालन में सागर जिले में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराएं? (ग) उपरोक्त आदेश में उल्लेख था कि नई वार्डनों को रखने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन भी जारी किया जाए। सागर जिले के द्वारा वार्डनों को रखने के संबंध में समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन जारी किया क्या सागर जिले के द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया गया? समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो किन कारणों से विज्ञापन जारी नहीं किया गया? (घ) समय पूर्ण कर चुकी वार्डनों को हटाने अथवा अन्य को प्रभार देने के संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश के संदर्भ में सागर जिले के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास व बालिका छात्रावास के लिये कितने आवेदन आये उन पर क्या कार्यवाही की गई? कितने आवेदनों को निरस्त किया गया? निरस्त करने के क्या कारण थे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) सागर जिले में आदेश के परिपालन में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार शासकीय महिला शिक्षिका/महिला अध्यापक/सहायक शिक्षिका/सहायक अध्यापिका से वार्डन के अतिरिक्त प्रभार हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमत्रित किये गये। (ग) आदेश के परिपालन से सागर जिले के द्वारा वार्डनों को रखने के संबंध में विज्ञापन दिनांक 8 नवंबर 2017 को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावास के लिये कुल 41 आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिला जेण्डर कोर ग्रुप द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत प्रारंभिक सूची तैयार कर दावा आपत्ति की कार्यवाही की जा रही है। दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 7420 दिनांक 9/10/2017 जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है, के तहत कार्यवाही प्रचलन में हैं।
नरसिंहपुर एवं नीमच जिले में ट्रामा सेंटर की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
136. ( क्र. 3632 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर एवं नीमच जिले में ट्रामा सेंटर खोले जाने के संबंध में क्या क्या कार्यवाही प्रचलित है। कितना कितना कार्य पूर्ण हो चुका है, कितना शेष है? (ख) उक्त कार्य हेतु कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है? उसमें से कितना किस-किस मद में व्यय किया जा चुका है? कितना किया जाना शेष है? (ग) कब तक कार्य पूर्ण कर उक्त सुविधा शुरू कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) ट्रामा सेंटर खोले जाने के संबध में भवन निर्माण, उपकरण एवं स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में प्रचलित कार्यवाही की अद्यतन जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नरसिंहपुर में ट्रामा सेंटर संचालित है नीमच में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापना एव पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की स्वीकृति व पदस्थापना उपरांत भवन में उक्त सुविधा का संचालन प्रारम्भ किया जाना संभव होगा पैरामेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत की कार्यवाही प्रचलन में है चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की कार्यवाही हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है इस वर्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई एवं 1277 चिकित्सकों के पद की पूर्ति हेतु नवीन मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
स्वास्थ्य
केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 196 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत मुंगवानी में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा के तारतम्य में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु क्या शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है? (ख) मुंगवानी में कब तक स्वास्थ्य केन्द्र खुल जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, उप स्वास्थ्य केन्द्र, मुंगवानी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
महंगाई भत्ता का एरीयर्स भविष्य निधि खाते में जमा करना
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 237 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वसुधा संकुल केन्द्र के अन्तर्गत वर्तमान तक कितने सहायक शिक्षक वर्ष 1999 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए? शिक्षकवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के सहायक शिक्षकों में से किन-किन सहायक शिक्षकों का जुलाई 1999 से जुलाई 2000 तक का महंगाई भत्ते का एरियर्स भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना था? (ग) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत किन-किन सहायक शिक्षकों का एरियर्स उनके भविष्य निधि खाते में कब और कितनी राशि जमा की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक जमा कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार श्री गणेश प्रताप सिंह, श्री राम सिपाही मिश्रा, श्री रामकृष्ण शर्मा, श्रीमती कमला सिंह, सहा. शिक्षकों का जुलाई 1999 से जुलाई 2000 तक महंगाई भत्ते का एरियर्स भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना था। शेष दो श्री बिहारी लाल पाराशर, श्री लालमणी शुक्ला, से.नि. सहायक शिक्षक प्रश्नांश में अंकित अवधि जुलाई 1999 से जुलाई 2000 तक जो पूर्व संस्था से आये थे उनके भविष्य निधि खाते की राशि तत्समय कार्यरत संस्था के माध्यम से उनके भविष्य निधि खाते में राशि जमा की जा चुकी है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार। शेष के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बड़वाहा विधान सभा में चिकित्सकों एवं उपकरणों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 316 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों में सेटअप अनुसार चिकित्सकों एवं स्टाफ के कितने पद शासन द्वारा स्वीकृत है. अस्पतालवार सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत पद के अनुसार कितने चिकित्सक एवं स्टाफ कार्यरत हैं? प्रश्नकर्ता के द्वारा विगत दो वर्षों में चिकित्सकों एवं स्टाफ चिकित्सक उपकरणों की पूर्ति हेतु कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गए हैं? प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या यह सही है की बड़वाहा अस्पताल में दन्त चिकिस्तक की पद पूर्ति तो हो गई, किन्तु उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गए है. यदि हाँ, तो एसी पद पूर्ति का क्या औचित्य है? उपकरणों की पूर्ति कब तक की जावेगी? इसी प्रकार अन्य अस्पतालों में भी पद एवं उपकरणों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मा. मंत्रीजी/सांसदों विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर पदपूर्ति हेतु प्राथमिकताओं के आधार पर रिक्तियां प्रदर्शित की जाती है। वर्ष 2017 में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही में खरगोन जिले अंतर्गत 23 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई तथा इनमें से 05 बड़वाह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पदस्थ किए गए। विशेषज्ञों के पद प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त हैं, स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही जारी है। मापदण्ड अनुसार उपकरण आदि प्रदान किए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन को आवश्यक बजट उपलब्ध करा दिया गया है। (ग) जी हाँ दंत चिकित्सक पदस्थ हैं परंतु डेटल चेयर एवं उससे संबंधित एसेसरीज के दर एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. में उपलब्ध न होने व स्थानीय स्तर पर निविदा में भी दर उपलब्ध ना होने के कारण क्रय संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। किंतु 01 माह पूर्व संबंधित उपकरण की आर.सी. (रेट कान्ट्रेक्ट) एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, यथाशीघ्र क्रय संबंधी कार्यवाही की जावेगी। संस्थाओं के मांगपत्र अनुसार समय-समय पर उपलब्ध उपलब्ध कराये जाते है। कार्यवाही निरंतर जारी है।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शालाओं को प्रदाय की गई राशि
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 934 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014 से 2017 तक माध्यमिक/प्राथमिक शालाओं में पुताई/मरम्मत/स्टेशनरी कार्यों के लिए कितना बजट आवंटन शालावार प्राप्त हुआ एवं आवंटित किया गया शालावार जानकारी दी जाए? (ख) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन शालाओं में प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया? (ग) क्या प्राप्त राशि का शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप शाला द्वारा प्रबंधन द्वारा व्यय की गई है एवं आवंटित राशि का किन-किन अधिकारियों द्वारा आडिट/निरीक्षण किया गया है एवं अनियमितता पाई गई है? (घ) ऐसी कितनी शालाएं हैं, जिनकी विगत दो वर्षों में शाला प्रबंधन द्वारा रंग पुताई नहीं कराई गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी प्राथमिक शालाओं को आकस्मिक निधि रू. 5000.00 माध्यमिक शालाओं को राशि रू. 7000.00 का प्रावधान है, जिसके अनुसार राशि प्रदाय की गई है। मरम्मत हेतु तीन कक्ष तक रू. 5000.00 एवं तीन से अधिक कक्षों हेतु रू. 10000.00 का प्रावधान है जिसके अनुसार राशि प्रति वर्ष प्रदाय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त राशि का उपयोग भवन पुताई, मरम्मत, शौचालय मरम्मत, शाला आकस्मिक व्यय इत्यादि के रूप में किया गया। (ग) शालाओं को प्रदाय की जाने वाली राशि का निरीक्षण सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। आडिट/निरीक्षण के संबंध में शालाओं में कोई गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई। (घ) विधानसभा क्षेत्र बण्डा अंतर्गत सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पुताई करवाई गई है।
मृत अध्यापकों को नवीन पेंशन का लाभ देने बाबत्
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 1006 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में अध्यापक संवर्ग के लिए नवीन पेंशन योजना 1 अप्रैल 2011 से लागू की गई है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या आकस्मिक दुर्घटना या अचानक किसी अध्यापक की मृत्यु होती है तो एन.पी.एस. योजना के तहत अध्यापकों को मृत्यु उपरांत कितनी राशि का, कितने समय में भुगतान किये जाने का प्रावधान है? उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराये। (ग) दमोह जिला अन्तर्गत नवीन,पेंशन योजना के लागू होने के उपरांत 01.01.2016 के उपरांत आकस्मिक या अचानक मृत्यु हुए अध्यापकों के प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण प्राप्त हुए कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं कितने प्रकरण लंबित हैं? सभी प्रकरण की नाम, पद, पदस्थ संस्था और कितनी राशि प्रदान की गई सहित सूची उपलब्ध कराए लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) एन.पी.एस. योजना के तहत मृतक के नामिनी/वैध उत्तराधिकारी को उसके वैध खाते में सम्पूर्ण जमा राशि प्रतिफल के साथ सामान्यत: 07 दिवस में भुगतान कर दिया जाता है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। (ग) दिनांक 01.01.2016 के उपरांत प्रश्नांकित दिनांक तक 05 मृत अध्यापकों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त हुये है। 03 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 02 प्रकरण अपूर्ण होने के कारण लंबित है। संबंधित आवेदकों द्वारा कमी पूर्ति करने के उपरांत प्रकरणों का निराकरण कर दिया जावेगा। निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन एवं चार' अनुसार है।
दोषी अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 1026 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) वित्तीय नियम 144 कार्यभार (टी.आर.वन.) में दिनांक 02/04/2003 को क्या आर.के.त्रिपाठी सी.ई.ओ./अपर संचालक शिक्षा, जिला पंचायत रीवा को जिला शिक्षा अधिकारी रीवा का प्रभार सौंपा गया था तथा हर्ष लाल शुक्ला पी.सी. को चालू प्रभार दिया गया था व श्री शुक्ला किस अवधि से किस अवधि तक चालू प्रभार में थे ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2003 के संबंध में चालू प्रभार वाले अधिकारी का मूल पद क्या था उसकी पदस्थापना कहां थी ? चालू प्रभारी अधिकारी को शासन स्तर से अधिकार प्रत्यायोजित थे ? आदेश एवं नियम के प्रति के साथ जानकारी देवें तथा बतावें कि वर्तमान में उक्त अधिकारी किस पद-प्रभार में हैं ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग में जिला संवर्ग अंतर्गत रीवा जिले में सहायक ग्रेड-3, भृत्य, मीनियल की कुल कितनी नियुक्ति अनुकम्पा एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया से की गई है ? पदवार जानकारी देवें तथा बतावें कि आदेश में किसके हस्ताक्षर हैं ? (घ) प्रश्नांश (ख) (ग) अवधि में की गई नियुक्तियों में चालू प्रभारी अधिकारी शुक्ल के हस्ताक्षर हैं तो नियम विरूद्ध नियुक्तियों के लिए कौन अधिकारी दोषी है? उसके विरूद्ध कब कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, दिनांक 02/04/2003 से 24.11.2003 तक। (ख) मूल पद प्रधानाध्यापक था एवं पदस्थापना तत्कालीन राजीव गाँधी शिक्षा मिशन रीवा में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर थी। जी नहीं, शेषांश का प्रश्न ही नहीं है। वर्तमान में श्री हर्षलाल शुक्ला, व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर शा.कन्या उ.मा.वि. गोविंदगढ़ जिला रीवा में पदस्थ है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (घ) उक्त नियुक्तियों की जाँच हेतु कलेक्टर रीवा को लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
निजी महाविद्यालयों के संबंध में जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 1201 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में निजी डी.एड. महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो जबलपुर संभाग में कौन-कौन से महाविद्यालय कहाँ-कहाँ, कब से संचालित किये जा रहे हैं? निजी महाविद्यालय की मान्यता एवं संचालन हेतु राज्य सरकार/विभाग/राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित क्या मापदण्ड हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '1' अनुसार है, मान्यता एवं संचालन हेतु राज्य सरकार/विभाग/राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - '2' अनुसार है।
अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 1257 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय में अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को पढ़ाए जाने को लेकर विभाग की क्या कोई योजना है? (ख) क्या इन भाषाओं को विद्यालयों में पढ़ाए जाने को लेकर विभाग कोई योजना बनाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। कक्षा 1 व 2 में बच्चे की मातृभाषा को कक्षा शिक्षण के दौरान स्वीकारने के संबंध में पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों पर जिसका शीर्षक 'पुस्तक के बारे में'' है के अंतर्गत बच्चों से उसकी स्थानीय बोली में बात करने व स्थानीय बोली को महत्व देते हुए मानक शब्दावली से परिचय कराने हेतु शिक्षकों को निर्देशित किया गया है। (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छिन्दवाड़ा जिले में स्कूलों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 1262 ) श्री जतन उईके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में विभाग द्वारा कुल कितने प्रायमरी, मिडिल हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ? (ख) इन स्कूलों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या, पदनाम के साथ वास्तविक कर्मचारियों की संख्या के साथ प्रत्येक स्कूल के लिए अलग-अलग दें? (ग) इनमें से कितनों के पास अपना स्वयं का भवन अथवा खेल का मैदान नहीं है? ऐसे प्रत्येक स्कूल की जानकारी दें? (घ) ऐसे स्कूलों को कब तक स्वयं का भवन और खेल मैदान उपलब्ध करावा दिया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छिंदवाड़ा जिले शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है। (घ) वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में उपरोक्त भवन विहीन शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के भवन के लिये भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। बजट की उपलब्धता पर शालाओं के भवन निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। खेल मैदान उपयुक्त शासकीय भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।
छिंदवाड़ा जिले में वक्फ संपत्ति की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
10. ( क्र. 1263 ) श्री जतन उईके : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिंदवाड़ा जिले में वक्फ संपत्ति कहाँ-कहाँ है? प्रत्येक संपत्ति के लिए उसका क्षेत्रफल तथा वर्तमान में उसका प्रयोग किन कार्यों के लिए हो रहा है? (ख) क्या छिन्दवाड़ा जिले में वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किए जाने की कई शिकायतें विभाग के पास लंबित है? प्रत्येक शिकायत का विवरण उस पर की गई कार्यवाही के साथ दें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वक्फ संपत्तियों का प्रयोग धार्मिक एवं पुण्यात्मक रूप से किया जाता है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्रिमीटिव ट्राइब समुदाय में नसबंदी संबंधी जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( क्र. 1267 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रिमीटिव ट्राइब में आने वाले सहरिया भारिया और बैगा समुदाय के सदस्यों की भी जबरन नसबंदी की जा रही है? (ख) इसके लिये दोषी अधिकारियों पर विभाग द्वारा की गई, कार्यवाही का विस्तृत विवरण दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ब्लड बैंक के संसाधनों के विस्तार बावत्
[चिकित्सा शिक्षा]
12. ( क्र. 1421 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इंदौर में आये दिन ब्लड थी कमी होने की समस्या आ रही है? यदि हाँ, तो किन कारणों से ब्लड मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्या मरीजों को दिये जाने वाला ब्लड मरीजों के परिजनों से ही लिया जाता है? क्या महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में प्रतिदिन कितने ब्लड यूनिट स्टोर में स्टॉक की उपलब्धता रहती है? ब्लड बैंक में कितना ब्लड रखने की क्षमता है वर्तमान में ब्लड बैंक में क्या-क्या सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है? विस्तार के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अवगत करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ब्लड बैंक में सुविधा विस्तार हेतु पिछले 03 वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ब्लड बैंक सुधार हेतु क्या-क्या प्रयास किये जायेंगे? कब तक ब्लड बैंक में मरीजों की सुविधा हेतु पर्याप्त ब्लड उपलब्ध कराया जा सकेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक जाति वर्ग हेतु संचालित योजनाएं
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
13. ( क्र. 1608 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग हेतु प्रदेश में क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संचालित योजनाओं में क्या लाभ दिये गये हैं? सूचीबद्ध जानकारी देवें। (ग) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में हितग्राहियों के कितने आवेदन प्राप्त हुये? कितने को लाभ दिया? कितने वंचित रहे? नाम सहित जानकारी दी जाए। (घ) जो लाभ से वंचित रह गये हैं, क्या कारण हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) बैंक शाखाओं द्वारा हितग्राहियों से चाही गई जानकारी/दस्तावेजों की पूर्ति न करने के कारण हितग्राही लाभ से वंचित रह गये।
भवनविहीन शालाओं का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 1609 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में कितने माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) क्या सभी माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के स्वयं के अपने भवनों में संचालित हो रहे तथा कितने स्कूल अन्य स्कूलों के भवनों में संचालित हो रहे हैं? पृथक-पृथक जानकारी नाम सहित देंवे। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में भवनविहीन मा.वि. हाई स्कूल एवं हा.से. के भवनों का निर्माण होगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 438 शासकीय माध्यमिक 48, हाईस्कूल एवं 55 हायर सेकेण्डरी शालाये संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शाला भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में पर्यटन क्षेत्र का विकास
[पर्यटन]
15. ( क्र. 1792 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में पर्यटन विभाग द्वारा दिसम्बर, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने विकास एवं निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की वर्षवार कार्य विवरण सहित सूची प्रदान करें। (ख) स्वीकृत विकास कार्यों का निर्माण कार्य विभाग द्वारा किन-किन कार्य एजेंसियों से कराया गया एवं निर्माण कार्य की लागत, निर्माण की कार्य अवधि की जानकारी देवें? (ग) क्या स्वीकृत निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण हो गये हैं? तो विभाग द्वारा इन भवनों/स्थलों को सार्वजनिक उपयोग हेतु कब तक हस्तांतरित किया जावेगा। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6.7.2016 को विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत राजाबाबू, बबरिया डेम एवं बाललीला धाम आश्रम बरहटा में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के लिए उक्त तीनों स्थानों के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था? जिसका प्राक्कलन विभाग द्वारा तैयार कर स्वीकृति हेतु आपकी ओर प्रेषित किया था? उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी अवगत करावें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) निरंक (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) बजट के आभाव में स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पनागर में पुरा मंडपम् निर्माण
[संस्कृति]
16. ( क्र. 1835 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पनागर में पुरा मंडपम् निर्माण का प्रोजेक्ट जमीन न मिलने के कारण निरस्त कर दिया गया है? (ख) क्या इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिये 15x30 मीटर जमीन उपलब्ध नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) के अधीन क्या 17 लाख रूपये आवंटित राशि भी शासन को समर्पित कर दी गई है? (घ) क्या शासन की मंशा अनुसार पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिये सुरक्षित स्मारक बनाने का कार्य नहीं होगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) ग्राम पनागर में इस कार्य हेतु आवंटित भूमि राजस्व अभिलेख में चरनोई शासकीय दर्ज है. अत: इसके स्थान पर ग्राम मझौली, जिला जबलपुर में स्कल्पचर शेड्स का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है. (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार. (ग) ग्राम पनागर के स्थान पर ग्राम मझौली जिला जबलपुर में उप संचालक, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार एवं कलेक्टर जबलपुर द्वारा आवंटित की गई भूमि अनुसार कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है. इस कार्य के लिए आवंटित राशि समर्पित नहीं की गई है. (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार।
पनागर में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं विकास
[संस्कृति]
17. ( क्र. 1836 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पनागर एवं बरेला क्षेत्र में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्थल चिन्हित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो विवरण देवें? (ग) यदि नहीं, तो पनागर के विष्णु वराह मंदिर एवं ग्राम मटियाकुई में सफेद संगमरमर के मंदिर आदि कैसे सुरक्षित रहेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत इन प्राचीन मंदिरों/बावली/गढ़ी के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तावित है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. (ख) पनागर विष्णु वराह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्र संरक्षित स्मारक होने के कारण उनके नियंत्रणाधीन है. पनागर क्षेत्र में राज्य संरक्षित स्मारक राममंदिर–मटियाकुई है. (ग) विभाग द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव किया जाता है. (घ) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
परिवीक्षा अवधि समाप्त न किये जाने के संबंध में
[आयुष]
18. ( क्र. 1842 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसी भी नव नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि राज्य शासन द्वारा 02 वर्ष नियत की गई है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि सत्र 2013-14 में आयोजित चयन प्रक्रिया के आधार पर विभाग में नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा अवधि 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई? (ख) यह कि ऐसे समस्त कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनकी परिवीक्षा अवधि कब तक समाप्त की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने से। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
बहेलिया जाति को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रुप में स्वीकार करना
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
19. ( क्र. 1843 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के द्वारा किन-किन जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रुप में अधिसूचित किया गया है? बहेलिया जाति के लोग जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग हैं तथा जंगलों एवं देश के विभिन्न हिस्सों में घूम-घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या इस जाति को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रुप में अधिसूचित किया जा सकता है अथवा नहीं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इस जाति को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के रुप में अधिसूचित करने संबंधी प्रक्रिया की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न सूची के परिशिष्ट अनुसार है। विभाग के समक्ष इस संबध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मा.शा. से हाई स्कूल में उन्नयन के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 1893 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलों में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन हेतु कितनी शालाओं के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मा.शा. गढ़ा, बुदौर, देवरा, नंदगावबट्टन, कन्या सटई, कन्या बिजावर के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या उक्त विद्यालय उन्नयन हेतु पात्र हैं? यदि हाँ, तो कब तक उन्नयन हो जायेगा. यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विभागीय भवनों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 1894 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत विभाग के कितने भवन हैं? कहाँ–कहाँ पर स्थित हैं? कितने भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं? कौन–कौन से स्वास्थ्य केंद्र भवनविहीन हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में कितने स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल हैं? कहाँ पर स्थित हैं? कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में ऐसे कितने अधिकारी या कर्मचारी हैं, जो अपनी मूल पदांकन स्थल में पदस्थ नहीं हैं? नाम पद नाम सहित जानकारी प्रदाय करें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुक्रम में उक्त अधिकारी या कर्मचारी किस के आदेश से कब से अन्यत्र सेवा प्रदाय कर रहे हैं? क्या इनके अन्यत्र सेवा प्रदाय करने से पदांकन स्थल का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 40 भवन, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) कोई नहीं, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत की गई पदस्थापनाओं में विसंगतियां
[स्कूल शिक्षा]
22. ( क्र. 1898 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के अन्तर्गत सत्र 2016-17 में युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापकों को अतिशेष किये गये शिक्षकों की संकुलवार जानकारी दें तथा अतिशेष शिक्षकों को किन विद्यालयों में पदस्थ किया गया उन विद्यालयों के नाम छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या क्या हैं? ? (ख) प्रश्नांश (क) में जहां शिक्षकों को पदस्थ किया गया है वहां की पद रिक्ति व अतिशेष, पुर्नअतिशेष, सेवा में वरिष्ठ व पदस्थी शालाओं में वरिष्ठों तथा महिलाओं के अतिशेष कौन-कौन हैं एवं किस प्रकार की अव्यवस्थायें उत्पन्न हुई हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) से प्रभावित किन्हीं सहायक शिक्षक/अध्यापक द्वारा किन्हीं न्यायालयों से स्थगन व निरसन आदेशों के अंतर्गत युक्तियुक्तकरण अधीन आदेशों को संशोधित कर पदभार प्रदान कराया गया है तथा दीर्घ अवकाश पर गये किन्हीं लोगों के वेतन का भुगतान किस आधार पर दिया गया है? (घ) क्या विभाग 2016-17 की दर्ज छात्र व कार्यरत शिक्षक संख्या को आधार मानकर प्रश्नांश (क), (ख), (ग) प्रक्रिया को निरस्त कर 2017-18 की शालेय छात्र व शिक्षक संख्या अनुसार युक्तियुक्तकरण कर शालाओं को व्यवस्थित किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स.क्र. 02 एवं 23 में पुन: अतिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतिशेष की स्थिति का परीक्षण कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स.क्र. 23 में अंकित श्री दशरथ सिंह ठाकुर सहायक शिक्षक के पदांकन आदेश में संशोधन किया गया है। इनका संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि झिन्ना पिपरिया के द्वारा प्रमाणित उपस्थिति एवं चिकित्सा अवकाश के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया है। प्रकरण की जाँच की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास आवंटन
[चिकित्सा शिक्षा]
23. ( क्र. 1916 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय इन्दौर एवं शहर के अन्य शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आवास हेतु स्टॉफ आवास आवंटित किये जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो उसके नियम क्या-क्या हैं? प्रश्न दिनांक तक कितने आवास रिक्त हैं तथा कितने कर्मचारियों के आवेदन लंबित है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा संभागायुक्त इन्दौर अधिष्ठाता म.य.चि. इन्दौर व महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कितने कर्मचारियों के आवास आंवटन हेतु कितने पत्र किस-किस दिनांक को प्रेषित किये गये हैं? उनमें से कितने कर्मचारियों को आवास आवंटित हो गये हैं और कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं? उनका प्रतीक्षा सूची क्रमांक क्या है तथा उन्हें कब तक आवास आवंटित कर दिये जायेंगे? आवेदन करने वाले कर्मचारियों के नाम उनकी प्रतिक्षा सूची क्रमांक सहित उपलब्ध करायें एवं आवास आवंटन समय-सीमा बतावें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बी.पी.एल. एवं गरीब छात्र-छात्राओं से शासकीय स्कूलों में फीस लेना
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 1955 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय स्कूलों में शिक्षा हेतु बी.पी.एल. धारी एवं गरीब छात्र-छात्राओं से फीस लेने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो किस नियम एवं किस आदेश के तहत ली जा रही है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा बमोरी के मूडरा हनुमान, साबरामोदी, मुरादपुर, शासकीय स्कूल में बी.पी.एल. एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं से फीस ली गई है? ली गई हैं तो किस नियम के तहत ली गई है? (घ) जिन स्कूलों में फीस नियम विरूद्ध ली गई है उन, संबंधित अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में कक्षा-1 से 8 तक अध्यय्नरत किन्ही भी छात्र-छात्राओं से फीस लेने का प्रावधान नहीं है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से संस्थागत निधियां विभाग द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार ली जाती है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वेतन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
25. ( क्र. 1990 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के निजी मेडीकल कॉलेज के सम्बद्ध/निजी चिकित्सालयों/अस्पताल में कार्यरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के नियमित अधिकारी/कर्मचारियों/श्रमिकों को शासन के नियम के अनुसार अर्जित अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश, एकेडमिक लिव, ओव्हर टाईम, रिस्क एलाउन्स एवं नाईट ड्यूटी एलाउन्स दिये जाने के प्रावधान हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगरों में संचालित पंजीकृत निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/क्लीनिक में उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल स्तर के कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर पर वेतन/पारिश्रमिक तथा राज्य शासन द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश दिये जाने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में उक्त प्रावधानों का पालन न कर श्रम कानून का उल्लंघन किये जाने पर किन-किन निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन उपरोक्तानुसार श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शा. शालाओं में छात्रों के बैठने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदांकन
[स्कूल शिक्षा]
26. ( क्र. 2015 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पश्चिम विधान सभा क्षेत्र गढ़ा जबलपुर अंतर्गत रामलीला मैदान व गढ़ा बाजार में शासन द्वारा कितनी शा. शालायें संचालित की जा रही हैं? शालाओं के नामवार पृथक-पृथक रूप से बताएं? उक्त शालाओं में कितने छात्र संख्या दर्ज है? प्रत्येक शाला की कक्षावार दर्ज छात्रों की संख्या के आधार पर दी जावे? (ख) क्या उक्त शालाओं में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, डेस्को की कमी है एवं भवनों की कमी है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या यह सही है कि वर्णित (क) की शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है, जिसके फलस्वरूप शाखा में अध्यनरत छात्रों से ही कार्य करवाया जाता है? क्या उक्त शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शाला परिसर में शालाएं दो पालियों में संचालित की जाती है, जिससे उपलब्ध भवन एवं फर्नीचर का उपयोग किया जाता है। स्वयं के भवन एवं फर्नीचर की उपलब्धता बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में भवनों/बैठने की समुचित व्यवस्था है। इन शालाओं में फर्नीचर की उपलब्धता बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सुरक्षा हेतु गार्ड एवं महिला गार्ड तथा योग्य शिक्षकों की तैनाती
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 2021 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले एवं छतरपुर जिले में कितने अशासकीय स्कूल प्राथ. शालायें, मा. शालायें, हाईस्कूल, हा.से. संचालित है? संस्थावार सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या इन अशासकीय विद्यायलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा हेतु गार्ड या लड़कियों के लिये महिला गार्ड एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे संस्थाओं एवं बाउण्ड्रीवॉल में लगाये गये हैं या नहीं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ लगाये गये, यदि नहीं, तो कब तक लगा दिये जायेंगे? (ग) क्या शिक्षकों/शिक्षिकाओं की भर्ती करते समय शासन के नियमों का पालन किया गया या नहीं? उन समस्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं की योग्यता क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) टीकमगढ़ जिले में क्रमश: 29 प्राथमिक, 289 माध्यमिक, 33 हाई एवं 25 उ.मा.वि. तथा छतरपुर जिलें में क्रमश: 49 प्राथमिक, 1128 माध्यमिक, 65 हाई एवं 126 उ.मा.वि., अशासकीय शालाएं संचालित है। संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) मध्यप्रदेश मान्यता नियम 2017 के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा प्रावधानों का पालन किये जाने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 3162 दिनांक 17-11-17 जारी किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) संस्थाओं की मान्यता जारी करते समय निरीक्षण दल द्वारा शिक्षक/शिक्षिकाओं की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उनके राजपत्र दिनांक 09-08-17 के क्रम में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओ के शिक्षक/शिक्षिकाओं की न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने हेतु दिनांक 31 मार्च, 15 से चार वर्ष की समय वृद्धि की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।
कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति
[चिकित्सा शिक्षा]
28. ( क्र. 2022 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के संचालित सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने की शासन द्वारा कोई नीति निर्धारण की है? यदि हाँ, तो अवगत करायें। (ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्य विभागों जैसे किये जाने के नियम बनाकर सरकार इन छोटे स्तर के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति से कब तक लाभान्वित कर देंगे? यदि उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति नहीं बनाई जाती है तो ऐसा क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग द्वारा किए गये विकास कार्य
[पर्यटन]
29. ( क्र. 2057 ) श्री रजनीश सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी में विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये? किये गये कार्य का स्थान का नाम, राशि सहित अलग-अलग बतावें? (ख) पर्यटन विभाग द्वारा पेंच नैशनल पार्क सिवनी के लिए विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा उन कार्यों हेतु कितनी राशि का व्यय हुआ? (ग) केवलारी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन स्थल हेतु कौन-कौन से रमणीक एवं धार्मिक स्थलों का चयन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी में पर्यटन विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में कोई कार्य नहीं कराये गये। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छात्र-छात्राओं को साइकिल का वितरण
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 2062 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कितने छात्र-छात्राएं हैं, जो राजस्व ग्राम के अतिरिक्त मजरा/टोला से लगभग 01 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी से चलकर विद्यालय आते हैं? क्या इन छात्र-छात्राओं को नियमानुसार शत् प्रतिशत साइकिल वितरण कार्य हो चुका है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (ख) क्या जिस पोर्टल से छात्राओं को विद्यालय से उनके निवास स्थल की दूरी का आंकलन कर साइकिल वितरण कार्य कराया जा रहा है। उस पोर्टल में केवल राजस्व ग्राम ही सम्मिलित हैं और मजरा/टोला का वर्णन न होने के कारण मजरा/टोलों के छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं हो पाई, तो ऐसे छात्र-छात्राओं को कैसे साइकिल उपलब्ध होगी? क्या इन्हें शासन के लाभ से वंचित रखा जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2017-18 में मजरे/टोले का सर्वे एवं सायकिल क्रय की प्रक्रिया प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन विद्यालयों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 2092 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल संचालित हैं? इन विद्यालयों में से कितने के स्वयं के भवन हैं एवं कितने भवन विहीन हैं? जिन विद्यालयों के स्वयं के भवन हैं, उनमें से कितने बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? (ख) भवन विहीन हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल किन वैकल्पिक भवनों में संचालित हो रहे हैं? शासन शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रयासरत है, क्या भवन विहीन हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल विद्यालय जो कि वैकल्पिक भवनों में संचालित हैं, उनमें उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों को संभव है? शासन सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भवन विहीन एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन विद्यालयों को कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा देगा? (ग) क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित हाई स्कूल काकागंज एवं हाई स्कूल बिठ्ठल नगर में स्वयं के भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल न होने के कारण विद्यार्थियों के मध्य सदैव ही असुरक्षा का वातावरण बना रहता है? अत: शासन कब तक प्राथमिकता से इन विद्यालयों में भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपर्युक्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। भवनविहीन शालाएं माध्यमिक शालाओं के भवन में संचालित होने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर है, अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेषांश उत्तरांश ''ख'' अनुसार।
विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 2107 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधान अध्यापक सहित समस्त श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? (ख) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर के विद्यालयों के कई शिक्षक शहरी क्षेत्र में संलग्न कर दिये गये है? जबकि संलग्नीकरण पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है? ऐसे अनियमित आदेश के दोषी कौन है उन पर कार्यवाही करते हुये संलग्न शिक्षकों को कब तक संबंधित विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु भारमुक्त किया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत वर्तमान में कोई शाला शिक्षक विहीन है एवं छात्रा संख्या के मान से शिक्षकों के पदों की कमी हैं? शालावार जानकारी दी जाये साथ ही ऐसी सभी शालाओं में प्रावधान अनुसार शिक्षकों की कब तक पद पूर्ति की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (ख) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। जी नहीं। छात्र संख्या के मान से शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। उत्तरांश ''क'' अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ऐतिहासिक अटेर के किले के संरक्षण एवं पर्यटन पथ में शामिल करना
[पर्यटन]
33. ( क्र. 2110 ) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटेर अंतर्गत अटेर में स्थापित ऐतिहासिक किला पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इमारत है? इस ऐतिहासिक अटेर के किले को पूर्व की तरह संरक्षित कर पयर्टकों के लिये उपयोगी बनाये जाने हेतु क्या राज्य शासन अपनी निधि एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से पूर्ण करायेगी? विवरण देवें। (ख) अटेर का किला आगरा एवं इटावा के पास देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मस्थान वटेश्वर कस्बे से लगा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है जिसमें पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं, क्या राज्य सरकार इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित पर्यटन सर्किल जो आगरा व ग्वालियर से जुड़ा हो, के साथ संलग्न करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। यह भारत सरकार के अधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जाँच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
34. ( क्र. 2137 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक शा.कन्या.उच्च.मा.वि. सारंगपुर, जिला राजगढ़ द्वारा जारी प्रभारी प्राचार्य के पद का दुरूपयोग करते हुये अतिथि शिक्षिका संध्या नागर के संस्था में नहीं आने पर भी संस्था के उपस्थिति पत्रक पर फर्जी हस्ताक्षर करवाकर कोषालय से फर्जी वेतन निकालने की जाँच में दोषी पायी गयी है? (ख) बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक राज्यपाल अवार्ड हेतु 2011-12 में संस्था प्राचार्य से अपनी सी.आर. नहीं लिखवाते हुय अन्य संस्था के प्राचार्य से सी.आर. लिखवाने की जाँच में दोषी पायी गयी हैं? बबीता मिश्रा द्वारा प्रभारी प्राचार्य के पद का दुरूपयोग करते हुए छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करते हुए छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित किया गया था तथा पुलिस की उपस्थिति में उक्त चेकों का पंचनामा बनाया गया था? सभी चेक संस्था प्राचार्य के पास सुरक्षित है? (ग) बबीता मिश्रा, श्री प्रशांत ढ़ोलस सहायक संचालक तथा श्री ए.के. दीक्षित अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की जाँच में आरोपी होने के पश्चात् भी जाँच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनकर कूटरचित साक्ष्य प्रदान कर जाँच को प्रभावित करने की दोषी होने पर प्रश्नांश (क), (ख), (ग) की दोषी होने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जायेगा? हाँ तो कब तक नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जाँच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही करना
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 2138 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया जिला शाजापुर के साथ षडयंत्र करते हुये एकपक्षीय तथा चयन स्वरूप प्रपत्रों का बिना सत्यापन के जाँच हेतु सक्षम अधिकारी भी नहीं होने पर भी असत्य एवं निराधार जाँच रिपोर्ट बनवाने की दोषी है? (ख) स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस भोपाल द्वारा करवायी गयी जाँच में बबीता मिश्रा द्वारा लगाये गये सभी आरोप असत्य पाये जाने पर तथा चयन स्वरूप प्रमाण-पत्र विभागीय सत्यापन सत्य पाये जाने पर तथा शिकायत द्वेष भावना से प्रेरित होने पर बबीता मिश्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? (ग) जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्री एस.के. मिश्रा द्वारा बबीता मिश्रा के भ्रष्टाचार एवं षड़यंत्र में शामिल होने पर श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा को दिये गये नोटिस के संबंध में प्रदान किये गये अनैतिक संबंधों के फोटोग्राफ तथा विभागीय जाँच में प्रपत्रों का सत्यापन प्रदान करने के पश्चात् भी दिनांक 11.12.2016 को पद का दुरूपयोग करते हुए निलंबित करने का दोषी है? (घ) स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस भोपाल द्वारा करवायी गयी जाँच में नियुक्ति स्वरूप प्रमाण-पत्र सत्य पाये जाने पर बबीता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक तथा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, श्री एस.के. मिश्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शाजापुर के पत्र दिनांक 05.03.2015 के द्वारा गठित जाँच दल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोमन बड़ोदिया भी एक सदस्य थे। (ख) स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल द्वारा कराई गई जाँच का संबंध गृह विभाग से है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी नहीं। श्री सुभाष शर्मा, अध्यापक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर के पत्र दिनांक 09.06.2015 द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत पर जाँच उपरांत कलेक्टर राजगढ़ द्वारा श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा को दिनांक 11.02.2016 को निलंबित करते हुये विभागीय जाँच संस्थित की गई है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्री एस.के.मिश्रा के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार।
व्यायाम अध्यापकों के अंतर्निकाय संविलियन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 2180 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश पत्र क्रमांक एफ-1/57/2012/20-1 भोपाल दिनांक 10.07.2017 की कंडिका 2.6 के तहत व्यायाम अध्यापकों को ऑन-लाईन अंतर्निकाय संविलियन हेतु निर्देश जारी किये गये थे और व्यायाम अध्यापकों को आवेदन करने की पात्रता थी? यदि हाँ, तो व्यायाम अध्यापकों के अंतर्निकाय संविलियन हेतु विभाग द्वारा शिक्षा पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? (ख) क्या शिक्षा पोर्टल पर व्यायाम अध्यापकों (वर्ग 2) के रिक्त पदों का प्रदर्शन सहायक व्यायाम अध्यापक (वर्ग 3) के संविलियन हेतु किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या शिक्षा पोर्टल की त्रुटियों के कारण संविलियन से वंचित होने वाले व्यायाम अध्यापकों का संविलियन अब संभव हो पायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या विशिष्ट विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर), अनुभव व मापदण्डों के अनुसार व्यायाम शिक्षकों को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शिक्षाकर्मी वर्ग-2 (शरीरिक प्रशिक्षण) का पद शिक्षाकर्मी भर्ती नियम 1998 में स्वीकृत था। वर्ष 2006 से इस पद को संविदा शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) का किया गया। वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों के नियुक्ति से किया गया। वर्ष 2006 के उपरांत पूर्व के स्वीकृत एवं शेष बचे पद तथा वर्ष 2006 के उपरांत नवीन स्वीकृत पदों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के रूप में नियुक्ति की गई। वर्तमान में व्यायाम शिक्षक के सभी पद सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के होने के कारण अध्यापक (शारीरिक प्रशिक्षण) को अंतर्निकाय संविलियन में पारस्परिक संविलियन का अवसर प्राप्त होगा। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ऐसे शासन के कोई निर्देश नहीं है।
स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 2258 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायरसेकण्डरी स्कूल हैं, जिनमें एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं व ऐसे कौन-कौन से स्कूल हैं, जिनमें केवल एक ही शिक्षक कार्यरत हैं? जानकारी स्कूलवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ख) शिक्षकविहीन अथवा एक शिक्षकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों की पद-स्थापना युक्तियुक्तकरण के उपरान्त भी क्यों नहीं की जा सकी? इन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना या शैक्षणिक व्यवस्था हेतु क्या प्रक्रिया प्रचलन में है व किस दिनांक से उपरोक्तानुसार व्यवस्था कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) विभागीय परिपत्र क्रमांक दिनांक 11.04.2017 के द्वारा एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यिमक शालाओं में युक्ति-युक्तकरण की नीति निर्धारित की गई है। अतिशेष शिक्षकों के द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से दिए गए विकल्प अनुसार विधानसभा क्षेत्र पौहरी में 36 पदांकन आदेश जारी किए गए। 08 अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग नहीं की गई उनके पदांकन की कार्यवाही प्रचलित है। एक ही परिसर में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य कराए जाने तथा शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक रखे जाने का भी प्रावधान है। पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शालेय खेल प्रतियोगिता संबंधित
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 2272 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शालेय खेल प्रतियोगिताओं में कौन-कौन से खेल शामिल हैं? (ख) क्या जीत कुने डो खेल को शालेय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं कि म.प्र. के अधिकांश जिले में प्रचालित यह खेल शालेय खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया गया? (ग) बालिका सशक्तिकरण हेतु उपयोगी जीत-कुने-डो शालेय खेल प्रतियोगिताओं में कब तक शामिल किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रदेश के अधिकांश संभागों में खेल प्रचलित नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग की NPS की राशि
[स्कूल शिक्षा]
39. ( क्र. 2311 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर जिले में अध्यापक संवर्ग के कितने ऐसे शिक्षक हैं जो सर्व शिक्षा अभियान या अन्य कहीं पर प्रतिनियुक्ति पर है या थे, जिनके NPS की राशि पूर्ण रूप से जमा नहीं हुई है ऐसे शिक्षकों की सूची NPS की राशि सहित दिनाक 01.01.2016 से वर्षवार उपलब्ध कराएं। (ख) NPS की राशि यदि खाते में जमा नहीं हुई है, तो क्या कारण है? जवाबदार अधिकारी सहित जानकारी देवें। (ग) अभी तक उक्त जिलों में ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिन्हें NPS की किट प्राप्त नहीं हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं इन्हें कब तक किट प्रदान कर दी जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मंदसौर जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 102 अध्यापक सवंर्ग के व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016 के पेंशन अंशदान की राशि एन.एस.डी.एल. मुम्बई को प्रषित की जा चुकी है अप्रैल 2017 तक की अवधि की पेंशन अंशदान की राशि संबंधितों के खाते में जमा कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) शेष अवधि के अंशदान की राशि प्रतिनियुक्ति संस्था राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 64 अध्यापक। जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर से दि. 28.10.17 एवं 02.11.17 तथा 10.11.17 को उक्त अध्यापकों के प्रान किट बनवाने संबधी फार्म संचालनालय को प्राप्त हुये थे तत्पश्चात उक्त फार्मों को एन.एस.डी.एल. मुम्बई की अधिकृत एजेन्सी इन्ट्रीग्रेटेड इंटर मानसरोवर काम्पलेक्स भोपाल को भेजे गये थे। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हरदा जिले के पर्यटन स्थलों का विकास
[पर्यटन]
40. ( क्र. 2327 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में पर्यटन की दृष्टि से किन-किन स्थानों को चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या पर्यटन की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कोई योजना विचाराधीन है? नाम सहित बतायें। (ख) हरदा जिले में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन-कौन से ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित किया जा रहा है? उनके विकास की क्या योजना है? (ग) पुरातात्विक दृष्टि से जिले में कौन-कौन से स्थल हैं तथा उनके विकास की क्या योजना संचालित हैं? उनके लिये कितने बजट का प्रावधान किया गया है? स्थलवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में किसी भी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षित एवं विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) 1. तेली की सराय हंडिया, 2. ऋद्धेश्वर महादेव मंदिर हंडिया 3. पीर की दरगाह हंडिया, 4. किला जोगेश्वर भगवान का मंदिर सांगबामाल खिरकिया राज्य संरक्षित स्मारक है। 13वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अंतर्गत तेली की सराय हंडिया जिला हरदा का अनुरक्षण एवं विकास कार्य राशि रू.50.00 लाख एवं तुरूक बीबी का मकबरा हंडिया जिला हरदा का अनुरक्षण एवं विकास कार्य राशि रू.20.00 लाख से कराया जा रहा है एवं किला जोगेश्वर भगवान का मंदिर सांगवामाल खिरकिया का अनुरक्षण एवं विकास कार्य राशि रू.102.00 लाख से कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
समाज शास्त्र के पद को स्वीकृत करना
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 2350 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में समाज शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो उक्त विषय के व्याख्याता के कितने पद स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्या उक्त विषयों के व्याख्याता के पद स्वीकृत होंगे? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमना जिला रीवा में उक्त विषय के व्याख्याता का पद स्वीकृत है? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में यदि नहीं, तो यह पद कब तक स्वीकृत किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? नहीं किया जावेगा तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पद रचनाक्रम अनुसार 27 पद स्वीकृत है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला एवं संभाग के प्रशासनिक अधिकारी के आदेश क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
42. ( क्र. 2351 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कमिश्नर रीवा संभाग रीवा एवं कलेक्टर जिला रीवा द्वारा श्रीमती इन्दू त्रिवेदी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुआरी विकासखण्ड रायुपर कर्चुलियान की पदस्थापना बदलने हेतु क्या पत्र आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को जून एवं जुलाई 2017 में लिखा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या प्राप्त शिकायत की जांच समिति गठित कर करायी गई? जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन अनुसार क्या शिकायत के बिन्दु सत्य पाये गये थे? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो पदस्थ जिलान्तर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या सेमरिया/शा.उ.मा.वि.कन्या नईगढ़ी/शास.उ. मा.वि. शिवराजपुर में प्राचार्य पद रिक्त के विरूद्ध क्या प्रस्ताव प्रश्नांश (क) अनुसार भेजा गया था? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो संभाग एवं जिला मुख्यालय पर बैठाये गये अधिकारियों की अनुशंसा पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? प्रश्नांश (क) एवं (ग) अनुसार पदस्थापना कब तक की जावेगी? नहीं की जावेगी तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? प्रस्ताव दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन दोषी हैं? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? की जावेगी तो क्या कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13-50/2017/20-1 दिनांक 28.10.2017 के द्वारा श्रीमती इंदू त्रिवेद्वी प्राचार्य शास. उ.मा.वि. दुआरी का स्थानातरण शास. कन्या उ.मा.वि. नईगढ़ी जिला रीवा किया जा चुका है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशियों की उपयोगिता
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
43. ( क्र. 2421 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष २०१३ से अक्टूबर २०१३ तक केन्द्रीय वक्फ काउंसिल/सेंट्रल वक्फ बोर्ड को किस-किस प्रयोजन में, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई वर्षवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) राशियों के व्यय एवं ऑडिट की जानकारी वर्षवार बतायें? (ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशियों में से कोई राशि लैप्स/अनुपयोगी रही है? यदि हाँ, तो कारण बतायें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रीवा हेल्थ डायग्नोसिस यूनिट के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]
44. ( क्र. 2457 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संजय गांधी चिकित्सालय रीवा परिसर में रीवा हेल्थ डायग्नोसिस यूनिट आफ सुपर इन्टरप्राईजेस वर्ल्ड क्लास सी.टी.एण्ड एम.आर.आई. सेंटर कब से संचालित है। क्या कोई प्राईवेट व्यक्ति अस्पताल परिसर में उक्त प्राइवेट सेन्टर खोल सकता है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कब स्वीकृत प्रदान की गई है। स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त सेन्टर और अस्पताल प्रबंधन के बीच हुये अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त अनुबंध कब तक के लिए प्रभावी है अनुबंध किस-किस टेस्ट की क्या-क्या दरें निर्धारित की गई है। पृथक-पृथक बताएं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रति माह भवन किराया कितना लिया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा एम.आर.आई. एवं सी.टी.स्केन की जो दरे निर्धारित हैं, उससे अधिक दर वसूल कर मरीजों को प्रताडि़त किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रविन्द्र नगर उर्रहट निवासी रीवा के किसी नागरिक द्वारा दिनांक 08/11/2017 को मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को शिकायत की है? (ग) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई बताएं। यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी। सेन्टर की प्रारंभ तिथि से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने रोगियों का सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. किया गया व कुल कितना शुल्क लिया गया बतायें? (घ) संजय गांधी चिकित्सालय की वर्ष 01/01/2017 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मुख्य सचिव एवं अन्य को कब-कब, किस-किस के द्वारा शिकायत की गई है शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
संस्था प्रमुखों द्वारा फीस की राशि का दुरूपयोग
[स्कूल शिक्षा]
45. ( क्र. 2513 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश के समय छात्र-छात्राओं से शाला विकास शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, प्रयोगशाला (विज्ञान) निधि लिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें। (ख) छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों नियमित अध्यनरत छात्रों से वर्ष 01 जुलाई, 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त की? संस्थावार जानकारी देवें? (ग) क्या संस्था प्रमुखों द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शाला विकास, क्रीड़ा शुल्क, प्रयोगशाला (विज्ञान) निधि शुल्क से किन-किन कार्यों में राशि खर्च की है? खर्च की गई राशि का विवरण उपलब्ध करायें। खर्च की गई राशि का सत्यापन किस समिति के द्वारा किया गया? संस्थावार जानकारी देवें। (घ) क्या नियम विरूद्ध संस्था प्रमुखों द्वारा राशि खर्च की गई है? यदि हाँ, तो संबंधित संस्था प्रमुखों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में समाहित है। संस्था प्रमुखों द्वारा खर्च की गई राशि का सत्यापन विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया गया है। (घ) जी नहीं, ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
46. ( क्र. 2544 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के विभिन्न मान. उच्च न्यायालयों द्वारा एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय देहली द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ही पूर्ण वेतनमान देने के संबंध में समय-समय पर आदेश पारित किये है? यदि हाँ, तो ऐसे समस्त आदेशों की प्रतियां प्रदाय की जावें तथा मान. न्यायालयों के आदेश के पालन में अब तक शासन द्वारा कितने ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा कितने लंबित है? लंबित रखने का कारण क्या है? लंबित रखने वाले अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) मुरैना जिले में ऐसे कितने शिक्षक शेष बचे है, जिन्हें नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का लाभ नहीं मिला है? (ग) क्या शासन शिक्षकों के हित में तथा मान. न्यायालयों पर अनावश्यक काम का बोझ न पड़े एवं उनका कीमती समय व्यर्थ न जा सके इस अवधारणा को रखते हुए इस आशय का एक जनरल आदेश पारित करेगा कि म.प्र. के सभी शेष रहे शिक्षकों को जो मान. न्यायालय में गये हों या नहीं सभी को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान स्वीकृत किया जाता है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विभागीय आदेश दिनांक 18.10.2017 जारी किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) मुरैना जिलान्तर्गत 183 सहायक शिक्षकों एवं 47 शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाना शेष है। (ग) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो अनुसार है।
बी.एड./बी.टी.आई./प्रशिक्षितों को वेतन वृद्धि का लाभ देने हेतु मार्गदर्शन
[स्कूल शिक्षा]
47. ( क्र. 2547 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव भोपाल के लिये संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा पेंशन कार्या. ग्वालियर ने अपने पत्र क्र. वेतन निर्धारण 2011/3745 दिनांक 1.10.2011 जिसका विषय था ''बी.एड., बी.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में मार्गदर्शन, श्री मुन्नालाल बंसल से.नि.प्र.अ.'' क्या उक्त पत्र प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को प्राप्त हुआ या नहीं, यदि प्राप्त हुआ तो उक्त पत्र के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित पत्र के संबंध में यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो इतने लम्बे विलम्ब के लिये दोषी कौन है? क्या शासन दोषी का पता लगाकर कोई कार्यवाही करेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्गदर्शन कब तक दे दिया जावेगा? मार्गदर्शन की प्रति से संबंधित श्री मुन्नालाल बंसल से.नि. (प्र.अ.) मोतीमहल गांधी बाजार विजयपुर जिला श्योपुर को कब तक अवगत करा दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। उक्त पत्र विभाग के पत्र दिनांक 25.10.2011 द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। (ख) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वांछित मार्गदर्शन यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।
नसबंदी कार्यों में लापरवाही पर कार्यवाही विषयक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 2660 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय या जिले के अन्य चिकित्सालय में कितनी महिलाओं की एवं कितने पुरूष का नसबंदी ऑपरेशन कराया गया? विगत 3 वर्ष में कराए गए दोनों के नसबंदी ऑपरेशन में कितने ऑपरेशन सफल हुये, कितने हितग्राहियों के आपरेशन असफल हो गए? दोषी अधिकारी कर्मचारी पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई? (ख) असफल होने वाले हितग्राहियों को कुल कितनी मुआवजा राशि दी गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय या जिले के अन्य चिकित्सालय या जिले के अन्य चिकित्सालय में महिलाओ एवं पुरूषों की नसबंदी ऑपरेशन की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार हैः-
वर्ष |
पुरूष नसबंदी |
महिला नसबंदी |
योग |
2014-2015 |
610 |
9726 |
10336 |
2015-2016 |
790 |
10797 |
11587 |
2016-2017 |
574 |
9656 |
10230 |
2017-2018 |
224 |
4272 |
4496 |
|
2198 |
34451 |
36649 |
विगत 3 वर्ष क्रमश: 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 एवं 2017-18 में आज दिनांक तक महिला एवं पुरूष कुल 36649 नसबंदी ऑपरेशन हुये है। जिसमें 36560 ऑपरेशन सफल हुये एवं 89 हितग्राहियों के ऑपरेशन असफल हुये। इसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। (ख) असफल नसबंदी प्रकरण में वर्ष 2014-15 से आज दिनांक तक कुल राशि रूपयें 11,90,000/- का भुगतान किया गया।
पुस्तक वितरण एवं वित्तीय अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 2669 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रकाशन ना की जाने वाली पुस्तकों का प्राचार्य द्वारा क्रय किया जा कर छात्र-छात्राओं को वितरित किये जाने के निर्देश हैं, निर्देंश की प्रति देवें एवं प्रक्रिया बतावें? (ख) क्या 2016 तथा 2017 में बालाघाट जिले को प्रश्नांश (क) की पूर्ति के लिये शासन से राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया था, उक्त आंवटन किन-किन वर्षों का था तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त राशि का उपयोग किया या नहीं? उक्त राशि का भुगतान किन-किन संस्थाओं प्राचार्य को कितना-कितना किया जाना था वर्षवार, संस्थावार विवरण देवें? (ग) यदि उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया और राशि समर्पित नहीं की गई तो आवंटित राशि क्या लेप्स हुई? राशि को लेप्स कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई थी जाँच कराई जावेगी? (घ) क्या संस्थाओं से देयकों को प्राप्त कर नियमानुसार संधारण नहीं किया जा कर उनका परीक्षण समय-सीमा में नहीं किया गया और आवंटन प्राप्त होने पर आनन-फानन में कार्यवाही की गई? फर्जी बिल होने एवं देयकों का नियमानुसार प्रतिवर्ष संधारण न कर परीक्षण न करने वाले अधिकारी कर्मचारी एवं राशि लेप्स कराने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा संस्थाओं के प्राप्त देयकों का नियमानुसार परीक्षण कर समय-सीमा में आवंटन की मांग नहीं की गई। संबंधित को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। निश्चित सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 2670 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन ने 2002 में पूर्व माध्यमिक स्तर पर पास करने वाले प्रतिभावान मेधावी छात्र-छात्राओं के लिये माध्यमिक स्तर की विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था जहां उच्चतम शैक्षणिक मापदंडों उन्नत तकनीकी सीखने एवं सिखाने के नवीन आयामों को हासिल करने वाली उचित परिस्थितियां एवं वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जिस में प्रशिक्षित तथा शिक्षण कला में पारंगत विद्यवान शिक्षकों तथा अनुभवी योग्यताधारी हिंदी एवं अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान सक्षम आकर्षण व्यक्तित्व शिक्षा में नवाचार एवं अन्य विशिष्ट योग्यता वाले तथा कम उम्र के प्राचार्य के पदस्थापना की योजना तैयार की गई थी बच्चों का चयन भी परीक्षा के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया उक्त योजना की नियमावली प्रति प्रदाय करें? (ख) क्या उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा ली गई थी किंतु प्राचार्य के चयन के लिये शासन प्रशासन में कोई प्रक्रिया नहीं है? प्रश्न दिनांक तक प्राचार्य चयनित नियमों के हिसाब से अयोग्य एवं राजनीतिक रूप से दक्ष प्राचार्यों को जिला स्तर के उत्कृष्ट विद्यालयों में बिठा कर रखा गया है, जबकि प्राचार्य का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर किया जाना है? (ग) जबलपुर संभाग में प्रत्येक जिले में किस-किस उत्कृष्ट विद्यालय में कौन-कौन से प्राचार्य पदस्थ हैं तथा उनका चयन किन आधारों पर किया गया है? आ (घ) क्या समस्त प्राचार्यों की पदस्थापना संबंधी जाँच कराकर नवीन प्राचार्य का पद स्थापित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जी हाँ, जी नहीं। जी नहीं। प्राचार्यों की पदस्थापना प्रशासकीय आधार पर की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (घ) जी नहीं। विभाग में उपलब्ध प्राचार्यों में से उपर्युक्त व्यक्ति को उत्कृष्ट विद्यालयों में प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जाता है, अत: शेषांश उद्भूत नहीं होता।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 2717 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में संचालित प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने पद भरे हैं तथा कितने पद रिक्त हैं, केन्द्रवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) पद रिक्त होने से ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सकों/सहायक स्टॉफ द्वारा आम जन का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर, दोराहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बमुलिया एवं अहमदपूर में पद स्वीकृति मान से चिकित्सक पदस्थ हैं। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्त है। विशेषज्ञों के 100 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, स्वीकृत 3278 पदों के विरूद्ध मात्र 1029 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में प्रकरण प्रचलित होने के कारण, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
किशोर स्वास्थय के प्रशिक्षण के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
52. ( क्र. 2772 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किशोर स्वास्थ्य के प्रशिक्षण हेतु मंडला जिले को वर्ष 2014 से वर्तमान तक कितना बजट प्राप्त हुआ वर्षवार विवरण दें? (ख) उक्त प्राप्त बजट पर किशोर स्वास्थ्य के लिये क्या-क्या कार्य किये गये एवं किन-किन संस्थओं से प्रशिक्षण का कार्य कराया गया, प्रशिक्षण का स्थान, दिनांक एवं प्रशिक्षण देने वाली संस्था व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है उनके किस-किस दिनांक में कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) क्या किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण समर्थन संस्था (एन.जी.ओ.) के बिल बाऊचर लगाकर फर्जी तरीके से प्राप्त आवंटन का दुरूपयोग किया गया हैं? प्रश्नकर्ता की जानकारी अनुसार उक्त संस्था द्वारा मंडला जिले में कहीं प्रशिक्षण का केम्प नहीं पाया गया है, क्या उक्त मामले की जाँच करायेंगे। यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्नावधि में किशोर स्वास्थ्य के प्रशिक्षण हेतु मंडला जिले को वर्षवार निम्नानुसार बजट राशि प्रदान की गई :-
वित्तीय वर्ष 2014-16 |
निरंक। |
वित्तीय वर्ष 2016-17 |
रू. 3980000/- |
वित्तीय वर्ष 2017-18 |
रू. 3020000/- |
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था समर्थन सेन्टर फॉर डेवलपमेंट भोपाल को निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया है -
भुगतान दिनांक |
भुगतान की गई राशि (रूपयों में) |
04/08/2016 |
1000000/- |
03/10/2016 |
1000000/- |
06/02/2016 |
1000000/- |
22/03/2017 |
1000000/- |
22/09/2017 |
571464/- |
(घ) जी नहीं। उक्त प्रशिक्षण सत्रों (बैचेस) में किये गये है। प्रशिक्षण कार्य का भुगतान सी.ए. ऑडिट उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है अतः जाँच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मध्यप्रदेश गान
[संस्कृति]
53. ( क्र. 2883 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि म.प्र. गान में ताप्ती एवं अन्य शब्दों जोड़ने के बाद आये नये म.प्र. गान को शासन की सभी वेबसाईट्स पर अपडेट नहीं किया गया? (ख) बिन्दु (क) के अनुसार इसे कब तक अपडेट कर दिया जायेगा? (ग) इस तरफ ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) अद्यतन मध्यप्रदेश गान को संचालनालय की वेबसाइट www.culturemp.in पर अपडेट किया गया है. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के तारतम्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.
डॉक्टरों एवं स्टॉफ के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
54. ( क्र. 2908 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य/ सामुदियक केन्द्र संचालित है? संचालित केन्द्रों में डॉक्टर, नर्स, आदि सभी स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं वर्तमान में कितने पद भरे? कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि रिक्त पद हैं तो पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या योजना कब तक तैयार की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पदस्थ सम्पूर्ण स्टॉफ अपने मुख्यालय पर निवासरत हैं? यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पद की पूर्ति हेतु निरंतर कार्यवाही कर रहा है। चिकित्सकों की पूर्ति हेतु 1277 पदों का मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है। पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से प्रचलन में है। पदपूर्ति की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अंशदायी पेंशन योजना के संदर्भ में जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
55. ( क्र. 2961 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में कुल कितने अध्यापक संवर्ग पदस्थ हैं? विगत 2010 से बागली विकासखण्ड व कन्नौद विकासखण्ड में कितने अध्यापक, अध्यापक संवर्ग से रिटायर हुये हैं या आकस्मिक मृत्यु या किसी अन्य कारण से सेवा से पृथक हुये हैं, शालावार अध्यापकवार जानकारी देवें? (ख) बागली विकासखण्ड एवं कन्नौद विकासखण्ड में आकस्मिक मृत्यु या शासकीय सेवा से पृथक होने या कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के पश्चात अध्यापक या उसके परिजनों को कौन-कौन सी सुविधायें विभाग द्वारा दी जा रही हैं, बताए प्रश्नांश (क) में कितने अध्यापक या उनके आश्रितों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है? नामवार बतावें। (ग) क्या अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की मृत्यु, रिटायरमेन्ट या अन्य कोई कारण से सेवा से पृथक होने के बाद भी देवास जिले या प्रश्नांश (क), (ख) में किसी को भी योजना (अंशदायी पेंशन योजना) का लाभ नहीं मिल पा रहा है, अगर हाँ तो क्यों नहीं मिल पा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला देवास अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के कुल 3199 व्यक्ति पदस्थ है। विकासखण्ड बागली तथा विकासखण्ड कन्नौद में वर्ष 2010 से सेवा निवृत्त/ आकस्मिक मृत्यु/सेवा से पृथक किये गये अध्यापक संवर्ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। (ख) संबंधित अध्यापक की अंशदान पेंशन योजना में जमा राशि का भुगतान एक्सग्रेसिया योजना का लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाता है। बागली एवं कन्नौद विकासखण्ड अंतर्गत अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना में कुल 6 अध्यापकों के आश्रितों को भुगतान किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है। (ग) देवास जिलांतर्गत कुल सेवानिवृत्त तीन अध्यापकों में से दो के द्वारा आवेदन नहीं किया है तथा एक का आवेदन संबंधित द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दिनांक 27.11.2017 को भुगतान हेतु एन.एस.डी.एल. में ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है। कुल 17 अध्यापकों की आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में से 12 अध्यापकों के आश्रितों/नॉमिनी/उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये है। 01 अध्यापक का खाता खोलने के पश्चात मृत्यु होने से उसका खाता निरंक है। 01 अध्यापक की योजना प्रारंभ होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई। 03 अध्यापकों द्वारा योजना में संम्मिलित होने से पूर्व मृत्यु होने से एन.एस.डी.एल. में खाता नहीं खोला जा सका एवं कटौत्रा नहीं किया गया।
मण्डला जिले में विभागीय संलग्नीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 2967 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संलग्नीकरण व्यवस्था म.प्र.शासन की वैधानिक व्यवस्था है? क्या विभाग को संलग्नीकरण करने के शासन स्तर से वैधानिक निर्देश प्राप्त हैं? जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला द्वारा कितने संलग्नीकरण किये गये हैं वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक पूर्ण जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या संलग्नीकरण स्थानांतरण व्यवस्था का ही रूप है, यदि हाँ, तो कब से स्पष्ट करें? क्या म.प्र.शासन के निर्देशानुसार संलग्नीकरण किसी विशेष अवधि के लिये की जा सकती है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो इस अवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही होगी? उपरोक्त शासनादेश की प्रति प्रदान करें? (ग) क्या वर्ष 2016-17 में मान. प्रभारी मंत्री महो. एवं कलेक्टर के अनुमोदन से आदेश क्रमांक 685 दिनांक 12.08.2016 द्वारा 10 कर्मचारियों के स्थानांतरण किये एवं उक्त आदेशानुसार 02 प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी डा. के स्थानांतरण भी किए तथा उक्त आदेश के अलावा किसी भी प्रकार का स्थानांतरण/संलग्नीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो डॉ.संतोष मरावी म.प्र.शासन से जनहित में पदस्थापित सामु.स्वा.के.बम्हनीबंजर को मवई एवं डा.पारस पटेरिया शासन से नवीन पदस्थापना सिझोरा को नैनपुर में किस आदेश एवं अनुमोदन के आधार पर पदस्थापना/स्थानांतरण/संलग्नीकरण किया गया है और इनका वेतन आहरण मूल पदस्थापना स्थल से बगैर जनसेवा के किस आधार पर किया जा रहा है? उपरोक्त पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं क्या जाँच की जावेगी? कब तक? क्या आहरित वेतन दोषी अधिकारी से वसूला जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, संलग्नीकरण के निर्देश नहीं है। जी नहीं। संस्था में चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से जनहित में चिकित्सकों की ड्युटी स्थानीय स्तर पर अन्य संस्थाओं में लगाई जाती है। वर्ष 2013-14 में खण्ड चिकित्सा अधिकारी मवई डॉ.ए.एन.सिंह, के सेवानिवृत्त होने के कारण, कलेक्टर मण्डला के संज्ञान में लाने के पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डॉ. संतोष मरावी, चिकित्सा अधिकारी को खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया था। डॉ. पारस पटेरिया, संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक सिझोरा में पदस्थ थे एवं नैनपुर में चिकित्सक की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था परंतु इनके द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया। अनुपस्थित होने के कारण संविदा शर्तों के अधीन सेवायें सेवायें समाप्त की गई। वर्ष 2013-14 से, स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत की गई पदस्थापनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के कारण, चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कलेक्टर को संज्ञान में लाकर, आकस्मिक सेवायें तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित न हो, जनहित में इस हेतु स्थानीय व्यवस्था बनाई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं वर्ष 2016-17 में जिला स्थानांतरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन पश्चात आदेश क्रमांक 685 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा 10 कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। उक्त आदेश के अलावा डॉ. संतोष मरावी, बम्हनी को मवई एवं डॉ. पटेरिया का सिझौरा से नैनपुर में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। परंतु डॉ. संतोष मरावी, पुनः वर्तमान में मूल पदस्थापना स्थल बम्हनी में कार्यरत हैं तथा डॉ. पटेरिया, संविदा चिकित्सक की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में डॉ. संतोष मरावी को अस्थाई रूप से बम्हनी कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था तथा डॉ. पारस पटेरिया, को सिझोरा से नैनपुर किया गया था किन्तु वर्तमान में चिकित्सक मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यरत हैं एवं वैकल्पिक व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है।
कुपोषण की रोकथाम एवं आयोजनों में व्यय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 2975 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश शासन एवं केन्द्र संचालित योजनान्तर्गत मण्डला जिले में कुपोषण को रोकने, रोगों की रोकथाम, रोगियों की खोज, टीकाकरण आदि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि इन कार्यों में व्यय की गई? (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनान्तर्गत सामग्री, प्रचार-प्रसार, मुद्रण व शिविरों के आयोजन आदि में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? इसका सत्यापन किस-किस के द्वारा किया गया तथा शिविरों में किन-किन स्वयं सेवी संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान रहा? (ग) प्रश्नांश (क) में बाल सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने बच्चों को विटामिन ''ए'' और कृमि नाशक दवाएं दी गई? स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने बच्चों को दवा पिलाई गई? लक्ष्य पूर्ति बतायें? सत्यापन किसके द्वारा किया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इसका सत्यापन संबंधित कार्यक्रम के प्रभारी/नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। आयोजित शिविरों में किसी भी स्वयं सेवी संगठन का योगदान नहीं रहा। जनप्रतिनिधियों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ केन्द्रीय राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के द्वारा, दस्तक अभियान एवं महिला स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष, श्री अनिल बाबा मिश्रा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमति संपतिया बाई उइके जी के द्वारा एवं राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का शुभारंभ श्रीमति अंगूरी झारिया के द्वारा किया गया था। (ग) प्रश्नावधि में कुल 2,60,688 बच्चों को विटामिन-ए तथा कुल 3,29,668 बच्चों को कृमिनाशक एल्बेण्डाजोल गोली दी गई। जानकारी प्रश्न के प्रथम भाग में दी गई है। विटामिन 'ए' तथा कृमिनाशक दवाओं के संबंध में लक्ष्य पूर्ति क्रमश: 72% तथा 91% रही। सत्यापन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी द्वारा किया गया।
अस्पताल भवन का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
58. ( क्र. 2976 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली में नये अस्पताल भवन के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है? यदि हाँ, तो किस संस्था को निर्माण का कार्य दिया गया? इसकी लागत क्या थी? निविदा की अवधि क्या थी? इसे कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ख) सिंगरौली जिले में डाक्टरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोरवा एवं जिले के अन्य स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का क्या निर्माण हो गया है? डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं हुई है, इनकी कब तक में पूर्ति कर ली जावेगी? सिंगरौली स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हो गया है, डॉक्टर एवं स्टॉफ की कमी का विवरण देवें तथा ग्रामों के 108 एम्बुलेंस का क्या कोई परिवर्तन किया गया है? क्योंकि ग्रामीणों के फोन करने पर वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आने-जाने में परेशानियां हो रही है? इसको कब तक में पूरा किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग। लागत रूपए 9,43,27,249/-। अवधि 20 माह। दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोरवा के निर्माण सहित 48 स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं 4 स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की कार्यवाही हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। चिकित्सक एवं स्टाफ की कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। पूर्व में चल रही जननी वाहनों को 108 के साथ जोड दिया गया है अब प्रसव हेतु वाहन बुलाने के लिए 108 डायल करने पर वाहन उपलब्ध हो रहे है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक की प्रतिनियुक्ति
[स्कूल शिक्षा]
59. ( क्र. 2996 ) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन नियम अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा बी.आर.सी. की प्रतिनियुक्ति कब और कितने समय के लिये की जाती है? क्या स्कूल शिक्षा विभाग ने बी.आर.सी. की नियुक्ति विगत कई वर्षों में की थी, जो अभी तक जारी है? ऐसा क्यों? क्या प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने की कोई प्रक्रिया क्रियान्वित है तो कितने समय के लिये और क्या योग्यता अनुसार सभी बी.आर.सी. की नियुक्ति की गई। क्या अयोग्य व्यक्ति को प्रभारी बी.आर.एस. बनाया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में यदि बी.आर.सी. की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर मूल संस्था में वापसी का क्या नियम है तो नियम अनुसार प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं की गई? जहां पर बी.आर.सी. नहीं है, उस स्थान पर क्या अयोग्य को प्रभारी बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार बी.आर.सी. प्रतिनियुक्ति की समाप्ति की कार्यवाही कितने समय में की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कितनी प्रतिनियुक्ति बी.आर.सी. की गई? साथ ही वापसी की कार्यवाही की अवधि क्या होगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रतिनियुक्ति नियमानुसार सामान्यतः 04 वर्ष की होती है। जी हाँ। विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27-56/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2013 अनुसार राज्य शिक्षा सेवा के गठन में नवीन संरचना में 3286 ए.ई.ओ. के स्वीकृत पदों में बी.आर.सी.सी. के 322 पदों को समायोजित किया गया है। अतः बी.आर.सी.सी. पद के स्थान पर अब ए.ई.ओ. के पदपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बी.आर.सी. निर्धारित अर्हतापूर्ण रखते हैं। जिन विकासखण्डों में बी.आर.सी. का पद रिक्त हैं, उन विकासखण्डों में जिले द्वारा स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत योजना के सुचारू संचालन के उद्देश्य से योग्य कर्मचारी को प्रभार सौंपा गया है। अयोग्य को बी.आर.सी. का प्रभार देने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) ए.ई.ओ. के पद पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है। कार्य के सुचारू संचालन हेतु जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्हें यथावत रखा गया है। शेषांश उत्तर 'क' अनुसार।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद/सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
60. ( क्र. 3008 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में संचालित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/अधीनस्थ स्टॉफ के कौन-कौन से पद कब से रिक्त पड़े हैं व क्यों? शासन निर्देशानुसार इनमें कौन-कौन सी जांचे/अन्य सुविधाएं उपलब्ध/अनुपलब्ध हैं व क्यों? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दॉंतरदा विगत एक माह से व सिटी डिस्पेंसरी 4-5 माह से चिकित्सक विहीन चल रही है, क्योंकि इनमें पदस्थ चिकित्सक सेवा से त्याग पत्र दे चुके हैं? क्या समस्त केन्द्रों में शासन निर्देशानुसार 48 प्रकार की जांचे नहीं हो रही हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त दोनों केन्द्रों के अविलंब पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था करवाएगा तथा उक्त समस्त जांचों की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, यदि नहीं, तो उक्त स्थिति की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदों के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पद रिक्तता का कारण सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पद की पदपूर्ति पदोन्नति के माध्यम से होना तथा चिकित्सक तथा सहायक स्टॉफ की कमी है। मापदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में 16 प्रकार की जाँच तथा 71 प्रकार की औषधी, प्रसव सुविधा एवं मरीजों को अस्पताल लाने एवं छोड़ने की निःशुल्क वाहन व्यवस्था उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध जाँच सुविधा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राडेप एवं दुर्गापुरी में लैब टैक्नीशियन कार्यरत नहीं होने से 05 प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। मापदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में 16 प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राडेप एवं दुर्गापुरी में लैब टेक्नीशियन कार्यरत नहीं होने से 05 प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध है। (ग) पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, चिकित्सकों की कमी के कारण पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माध्यमिक शाला का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र.
3009 ) श्री
दुर्गालाल
विजय : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) श्योपुर
विधान सभा
क्षेत्रांतर्गत
माध्यमिक
शाला नयागॉव
ढोंढ़पुर के
उन्नयन का
प्रस्ताव
सितम्बर 2016 में
जिला शिक्षा
अधिकारी श्योपुर
द्वारा लोक
शिक्षण
संचालनालय को
भेजा जा चुका
है तथा
वर्तमान में
परीक्षणाधीन
है? (ख) यदि
हाँ, तो
परीक्षण
कार्य पूर्ण
करने में अब
कितना समय और
लगेगा कब तक
पूर्ण होगा? (ग) क्या
उक्त शाला
उन्नयन के
समस्त
मापदण्डों
को भी पूर्ण
करती है तथा
हाई स्कूल
शिक्षा हेतु
माध्यमिक
परीक्षा उत्तीर्ण
करने उपरांत
बच्चों को 5 कि.मी.
से अधिक दूरी
तय कर अन्यत्र
जाना पड़ता है, इस
कारण उन्हें
कठिनाइयां
आती हैं? (घ) यदि
हाँ, तो
क्या शासन
उक्त शाला के
उन्नयन के
परीक्षण का
कार्य शीघ्र
पूर्ण करवा कर
उन्नयन के
प्रस्ताव को
अनुपूरक बजट
में शामिल कर
इसे स्वीकृति
प्रदान करेगा, यदि
नहीं, तो
क्यों?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री (
कुँवर विजय
शाह ) : (क) जी
हाँ। (ख) से (घ) वर्ष
2017-18 में
शालाओं के उन्नयन
की कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। उन्नयन
मापदण्डों
की पूर्ति, वित्तीय
संसाधनों की
उपलब्धता पर
निर्भर करता
है। निश्चित समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
छात्रावासों का प्रशासकीय नियंत्रण
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
62. ( क्र. 3054 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्रावासों का प्रशासकीय नियंत्रण एवं संचालन जनजातीय कल्याण विभाग से लिया जाकर विमुक्त जनजातीय विभाग को दिया गया है? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक छात्रावासों के संचालन हेतु विमुक्त जनजातीय विभाग द्वारा अमले की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कारण बतायें? (ख) क्या जनजातीय विभाग के अमले का प्रशासकीय नियंत्रण बिना किसी नीति के अन्य विभाग को सौंपा जा सकता है? यदि नहीं, तो जो कर्मचारी जिस विभाग के हैं उनके धारणाधिकार अनुसार विभाजन कब तक किया जावेगा? (ग) विमुक्त जनजातीय विभाग द्वारा जल्दबाजी में छात्रावासों का संचालन एवं प्रशासकीय नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग से सहायक संचालकों द्वारा लिया गया है, लेकिन आज दिनांक तक इन सहायक संचालकों द्वारा अमले तथा आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिससे प्रदेश में विमुक्त जनजाति के छात्र परेशानी में हैं? इस अप्रिय स्थिति का समाधान कब तक किया जावेगा? (घ) क्या शैक्षणिक सत्र के बीच में छात्रावासों का संचालन और प्रशासकीय नियंत्रण अमले की व्यवस्था के बगैर किया जाना उचित है? संस्थाओं में अव्यवस्था के लिये जबाव देह कौन हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) संस्थाओं को विभिन्न मदों के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संस्थाओं का कार्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों की शिष्यवृत्ति एवं अन्य मदों के आवंटन की व्यवस्था
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
63. ( क्र. 3055 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त जनजाति वर्ग के छात्रावासों का संचालन एवं प्रशासकीय नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग से किस प्रक्रिया के तहत वापिस लिया गया है, नीति बतायें? (ख) यदि प्रशासकीय नियंत्रण लेने के पूर्व कोई नीति तैयार नहीं की गई है तो इसके लिये जबावदेह कौन है? (ग) विमुक्त जनजातीय विभाग द्वारा जल्दबाजी में छात्रावासों का संचालन एवं प्रशासकीय नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग से सहायक संचालकों द्वारा लिया गया है, जिसके कारण छात्रावासों में परेशानियों का सामना गरीब बच्चों को करना पड़ रहा है। संस्थाओं को शिष्यवृत्ति तथा अन्य मदों में पैसा न मिलने से संस्थाएं लगभग बंद हो गई हैं। इस अप्रिय स्थिति के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, उनके नाम एवं पदनाम बतायें? (घ) इस लापरवाही के दोषियों पर शासन द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) मंत्री परिषद आदेश दिनांक 15-02-2011 की कंडिका 1,2 एवं 3 में लिये गये निर्णय अनुसार विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्रावासों का संचालन एवं प्रशासकीय नियंत्रण जनजातीय कार्य विभाग से लिया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संस्थाओं को शिष्यवृत्ति तथा अन्य मदों में राशि आवंटित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 की भर्ती की जाँच
[चिकित्सा शिक्षा]
64. ( क्र. 3078 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 21 जुलाई, 2017 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्र. 421 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 के पद स्वीकृत नहीं है तथा डॉ. दीपक मरावी की नियुक्ति संविदा सेवा भर्ती नियम 2000 के आधार पर की गई तथा उत्तरांश (घ) में जाँच कराई गई दर्शाया गया है? (ख) उपरोक्तानुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 का पद स्वीकृत ही नहीं हैं तो अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के आदेश क्र. 186-93, दिनांक 12.10.2004 के तहत सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 के पद पर डॉ. दीपक मरावी की भर्ती क्यों की गई तथा उक्त प्रकरण पर यदि जाँच कराई गई तो जाँच निष्कर्ष से अवगत करावें? (ग) क्या मा. विभागीय मंत्री द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2993, दिनांक 12.06.2017 द्वारा उपरोक्त जाँच रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हुए विभागीय प्रमुख सचिव को उच्च स्तरीय जाँच कर पुन: जाँच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये गये थे? (घ) उपरोक्तानुसार मा. विभागीय मंत्री के पत्र दिनांक 12.06.2017 में उल्लेखित बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
65. ( क्र. 3096 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है और प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिये किया गया है? (ख) अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं और उन योजनाओं के क्या मापदण्ड हैं? योजनावार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये विभाग द्वारा जो योजनायें संचालित की जा रही हैं? उन संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कितने हितग्राहियों को किस-किस योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि का लाभ प्रदान किया गया? (घ) अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के उत्थान के लिये विभाग द्वारा आगामी समय में कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शासन द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार आवंटन उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 44.91 लाख प्राप्त हुआ। राशि का उपयोग ऋण के विरूद्ध 41 हितग्राहियों को अनुदान वितरण किया गया। (ख) अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये निम्नानुसार योजना संचालित है। (1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (2) मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना योजनाओं के नियम/मापदंड जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अल्पसंख्यकों व पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार हितग्राहियों को लाभ दिया गया। (1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 79.33 लाख प्राप्त हुआ। राशि का उपयोग ऋण के विरूद्ध वर्ष 2016-17 में 75 हितग्राहियों को अनुदान वितरण किया गया। (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 44.91 लाख प्राप्त हुआ। राशि का उपयोग ऋण के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में 41 हितग्राहियों को अनुदान वितरण किया गया पूरक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) निरंक।
विभागाध्यक्ष कार्यालयों में समिति का निर्वाचन
[संस्कृति]
66. ( क्र. 3102 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कौन-कौन सी साख सहकारी संस्थायें पंजीबद्ध है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित संस्थाओं के निर्वाचन निर्धारित समयावधि में हो चुके है? यदि हाँ, तो निर्वाचन की तिथि व निर्वाचित संचालक मंडल के नाम बतायें? यदि नहीं, तो ये निर्वाचन कब तक होंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्धारित समयावधि में संस्था के निर्वाचन नहीं करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) पुरातत्व कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./877, दिनांक 10.09.2001 पंजीकृत है. (ख) जी नहीं. म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 07.12.2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 30.12.2017 को समाप्त होगी. (ग) निर्धारित समयावधि में निर्वाचन संपन्न नहीं कराए जाने का परीक्षण करने हेतु संयुक्त आयुक्त,सहकारिता संभाग भोपाल को लिखा गया है.
दवाई खरीदी की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 3104 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्ष 2015 से आज दिनांक तक प्रदेश स्तर में कौन-कौन से दवाई कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या दर से कब-कब खरीदी गयी तथा खरीदी गई दवाई को कब-कब कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी मात्रा में भेजा गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार खरीदी गई दवाई कहाँ-कहाँ से कब-कब खरीदी गयी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार खरीदी गई दवाइयों में कितनी दवाई का उपयोग हुआ? कितनी दवाई शेष हैं? कितनी दवाई की निर्धारित समय अवधि समाप्त हो गई है वह दवाई कहाँ पर है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।
स्वीकृत पद, भरे पद, रिक्त पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 3107 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रा. शाला एवं मा. शालाओं के लिए म.प्र. में कुल कितने पद कौन-कौन से नाम से स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में कितने पद भरे हैं? कितने पद रिक्त हैं? कब से रिक्त हैं? श्रेणीवार जानकारी बतावें ?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में आर.टी.ई. के प्रावधान अनुसार छात्र संख्या मान से शिक्षक/प्राधन अध्यापक के पद रखे जाने का प्रावधान है। प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक/सहायक अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लगभग 235000 पद स्वीकृत है, इनमें से लगभग 215900 पद भरे एवं लगभग 19100 पद रिक्त है इसी प्रकार माध्यमिक शालाओं में शिक्षक/अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के लगभग 90235 पद स्वीकृत है, इनमें से लगभग 79035 पद भरे एवं लगभग 11200 पद रिक्त है। पद की रिक्तता एवं पद पूर्ति सतत होने से पद रिक्तता की अवधि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
69. ( क्र. 3108 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र. में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कौन-कौन से पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? स्वीकृत मद में कौन-कौन से पद भरे हैं? कौन-कौन से रिक्त हैं? कब से रिक्त है? कब तक भरे जायेगें? श्रेणीवार जानकारी देवें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।
समय-समय पर दिये गये निर्देश के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
70. ( क्र. 3109 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने संबंधी समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम के लिये क्या कोई निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो जारी निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) निजि चिकित्सालयों/नर्सिंग होम को ऐसे मरीजों का ईलाज कर शासकीय जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर करने के क्या निर्देश हैं? (ग) दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीज से किन परिस्थितियों में निजि नर्सिंग होम को शुल्क लेने की पात्रता नहीं है? (घ) दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीज को प्राथमिक उपचार के पश्चात् अन्य बडे हॉस्पिटल (शासकीय) में रेफर की स्थिति में स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र.
3110 ) श्री
कालुसिंह
ठाकुर : क्या
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) क्या
माननीय उच्चतम
न्यायालय
द्वारा जारी
निर्देशानुसार
दुर्घटनाग्रस्त/
घायल मरीजों
को तुरन्त
उपचार उपलब्ध
करवाने के
लिये सभी निजि
चिकित्सालय/नर्सिंग
होम बाध्य है? यदि
हाँ, तो
बतावें? (ख) अगर
कोई
दुर्घटनाग्रस्त
मरीज आयुष
चिकित्सक के
निजि नर्सिंग
होम या
क्लीनिक पर
जाता है तो
क्या एसी
परिस्थितियों
में मरीज का
परीक्षण, प्राथमिक
उपचार एवं
आवश्यक
दस्तावेज जो
कानूनी रूप से
मान्य (डस्ब)
हो, को
तैयार करने के
लिये क्या
अधिकृत हैं? (ग) क्या
मध्यप्रदेश
पुलिस एवं
न्यायालय
आयुष चिकित्सकों
की एम.एल.सी.
रिपोर्ट को
मान्यता देंगे?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क) जी
हाँ। (ख) जी
हाँ। यदि कोई
दुर्घटनाग्रस्त
मरीज आयुष चिकित्सक
के निजी
नर्सिंग होम
या क्लीनिक पर
जाता है तो
ऐसी
परिस्थितियों
में मरीज का
परीक्षण, प्राथमिक
उपचार एवं
तत्संबंधी
दस्तावेज संधारित
करने हेतु अधिकृत
है। (ग) जी
नहीं।
अतिथि शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 3128 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर की शासकीय शालाओं में कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्यात्मक जानकारी देवें? (ख) क्या अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि संबंधी कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो तद्संबंधी आदेश कब तक जारी होकर क्रियान्वयन होगा? (ग) क्या अतिथि शिक्षकों हेतु 25 प्रतिशत पद संविदा भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं या प्राथमिकता से संरक्षित किये गये हैं? यदि हाँ, तो इसके क्रियान्वयन हेतु क्या नीति या नियम बनाये गये हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में संविदा शाला शिक्षक भर्ती नियम में संशोधन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह समय से मानदेय भुगतान हेतु कोई निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन हो रहा है? सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान सत्र में किए गए भुगतान की संकुलवार जानकारी उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) संविदा शाला शिक्षकों के पद की रिक्तियों में 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षक वर्ग हेतु नियमानुसार आरक्षण करने बाबत् नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
रोगी कल्याण समिति अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 3129 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्याण समिति के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों को नियुक्त करने के संबंध में कोई नियम एवं प्रक्रिया तय है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) रोगी कल्याण समिति अंतर्गत सुसनेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं इन्हें अधिकतम कितना मानदेय/वेतन दिया जा रहा हैं? (ग) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत? रोगी कल्याण समिति की औसत मासिक आमदानी कितनी हैं? (घ) रोगी कल्याण समिति अंतर्गत लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि या उनको एन.आर.एच.एम. में समायोजित कर स्थाईकरण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय होगा? यदि नहीं, तो क्या स्वप्रेरणा से इस ओर विचार कर निर्णय लिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 के अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं, मानदेय वृद्धि का निर्णय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारणी सभा द्वारा लिया जाता है। एन.एच.एम. में समायोजन अथवा स्थायीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं।
विद्यालयों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
74. ( क्र. 3141 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले के विकासखण्ड देवसर, कुसमी एवं मझौली के अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 में कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के उन्नयन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित विद्यालयों में से किन-किन विद्यालयों के लिये भवन निर्माण के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विद्यालयवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जा चुका है तथा कितने विद्यालयों का निर्माण कार्य शेष है? (घ) जिन विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? उन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण एवं पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 3174 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक किये जायेंगे? (ख) स्वीकृत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किये जाने वाले पदों की जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या शासन नवीन स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण न हो तब तक अन्य स्थान (शासकीय एवं निजी) पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विचाराधीन है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष औषधालायों के संबंध में
[आयुष]
76. ( क्र. 3222 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अन्तर्गत कुल कितने आयुष औषधालय हैं? आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक सहित अलग-अलग जानकारी दें? इन औषधालायों में भवन तथा स्वीकृत तथा कार्यरत स्टॉफ की जानकारी रिक्त पद कब से रिक्त हैं? (ख) शासन द्वारा लांजी विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ नवीन भवन निर्मित किया जाना प्रस्तावित है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 10 आयुर्वेद एवं 01 होम्योपैथी। संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोई नहीं।
अवैध पदोन्नति के संबंध में
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
77. ( क्र. 3269 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ऑडिट प्रतिवेदन दिनांक १४.०९.२०१७ में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ कर्मचारी श्री मो. अहमद की पदोन्नति को अनियमित माना है तथा उसमें श्री अहमद द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपने स्वयं के पदोन्नति आदेश जारी करने व अन्य गंभीर अपत्तियों अनुसार वेतन वसूली आदेश दिये हैं? क्या अवैध पदोन्नति पर बोर्ड ने भी प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु शासन को भेजा है? ब्यौरा दें। (ख) प्रश्नांश (क) प्रतिवेदन पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व म.प्र. वक्फ बोर्ड ने क्या-क्या कार्यवाही की? क्या शासन बारह वर्षों से दोषी कर्मचारी को संरक्षण दे रहा है? यदि नहीं, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्यवाही न करने तथा दोषी को उच्चतर वेतमान का लगातार लाभ दिये जाने के कारण शासकीय अनुदान के अपव्यय हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? दोषी कर्मचारी को पदावनत कर उनसे वसूली की कार्यवाही कब तक की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
अध्यापक संवर्ग की वेतन गणना में विसंगति विषयक
[स्कूल शिक्षा]
78. ( क्र. 3272 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग को १/०१/२०१६ से छठवां वेतनमान का लाभ दिये जाने के बाद इस संबंध में दिनांक २२/०८/२०१७ के आदेशानुसार पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों के वेतन की गणना पदोन्नति दिनांक से की गयी है? (ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसा करने से प्रदेश के अनेक पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ अध्यापकों का वेतन अपने जूनियर अध्यापकों से कम हो गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों के वेतन की गणना पदोन्नति दिनांक के स्थान पर अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से करने के आदेश देगा, ताकि पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ अध्यापकों के साथ न्याय हो सके?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासन आदेश दिनांक 22.08.2017 के अनुसार वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 07.07.2017 की कण्डिका-2 (अ) में निहित प्रावधान अनुसार संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से की जानी है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सा शिक्षकों की डिग्री एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त नहीं होने
[चिकित्सा शिक्षा]
79. ( क्र. 3283 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 2-6/2010/1/55 दिनांक 15/12/2010 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/भोपाल के अधिष्ठाताओं को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत 13 चिकित्सा शिक्षकों की डिग्री एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधितों को 3 दिवस में कारण बताओ नोटिस दिया जाकर इनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे। (ख) उपरोक्तानुसार संबंधित अधिष्ठाताओं द्वारा कब, किन-किन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? पत्र क्रमांक एवं दिनांक बतायें तथा उन नोटिस पर विभाग को कब-कब, किन-किन के प्रति उत्तर प्राप्त हुई? (ग) क्या उपरोक्त पत्र में वर्णित एक चिकित्सा शिक्षक डॉ. दीपक मरावी की सेवा समाप्त नहीं करते हुये एम.सी.आई. के दिशा-निर्देशों की अनदेखी कर नियम विरूद्ध हमीदिया चिकित्सालय के अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है क्यों? नियमयुक्त/विधिवत कारण बतावें। (घ) क्या शासन/विभाग अपने पत्र दिनांक 15.12.2010 में दिये गये निर्देश एवं एम.सी.आई. के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु डॉ. दीपक मरावी को तत्काल अधीक्षक पद से हटाते हुये इनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही करेगा। यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टॉफ की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 3292 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशोकनगर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं नर्सिग स्टॉफ की कमी है? जिला चिकित्सालय में कितने चिकित्सकों के एवं नर्सिग स्टॉफ के पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के इन रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं नर्सिग स्टॉफ की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? (ग) क्या अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ड्रेसर, नर्सिंग स्टॉफ, फार्मासिस्ट आदि के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इनकी पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? (घ) क्या प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी उक्त समिति का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इस समिति का गठन किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विशेषज्ञों के 11, चिकित्सा अधिकारी का 01 तथा नर्सिंग स्टॉफ के 40 पद रिक्त हैं। (ख) जिला चिकित्सालय अशोकनगर में विशेषज्ञों के 11 एवं नर्सिंग संवर्ग में मेट्रन, नर्सिंग सिस्टर के 05 पद, पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण स्टॉफ नर्सों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु निरंतर कार्यवाही प्रचलन में है, रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। पदपूर्ति सतत प्रक्रिया है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वरिष्ठ अधिकारी नहीं पदस्थ होने के कारण, उक्त समिति का गठन नहीं किया जा सका है, शीघ्र ही रोगी कल्याण समिति का गठन कर लिया जावेगा।
जिला शिक्षा केन्द्र अशोकनगर द्वारा की जा रही अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 3294 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 09 अप्रैल, 2016 से प्रश्नांश अवधि तक जिला शिक्षा केन्द्र अशोकनगर को शासन द्वारा साइकिल, गणवेश, फीस प्रतिपूर्ति, परिवहन मद, निर्माण कार्य एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित छात्रावासों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई वर्षवार एवं मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशि का व्यय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है यदि हाँ, तो कब-कब विज्ञप्ति जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र हुजुर द्वारा माननीय स्कूल शिक्षामंत्री महोदय को शिकायत की गई थी? उक्त शिकायत के संबंध में विभाग द्वारा जाँच कराई गई अथवा नहीं कराई गई है? यदि हाँ, तो जाँच रिर्पोट उपलब्ध करावे यदि नहीं, तो क्यों नहीं कराई गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि नहीं, तो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जाँच कब तक कराई जावेगी एवं जाँच में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा व्यय में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। मात्र पुस्तक परिवहन में विज्ञप्ति की आवश्यकता थी, इस कारण से विज्ञप्ति जारी कर कार्य कराया गया। विज्ञप्ति 2016-17 हेतु दिनांक 23.04.2016 को एवं 2017-18 हेतु दिनांक 22.04.2017 को जारी की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। कलेक्टर को जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (घ) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही गुण-दोषो पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य बीमारी सहायता के मरीजों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
82. ( क्र. 3303 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2015 से नवम्बर 2017 तक राज्य बीमारी सहायता के कितने आवेदन प्राप्त हुये, उनमें से कितनों को कितनी-कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है? तहसीलवार संख्या, आवेदक के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) उक्त अवधि में कितने आवेदन लंबित हैं, जिनकों सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है व उसके क्या कारण हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत मुरैना जिले में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 54 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से 53 रोगियों को वर्ष 2016-17 में 68 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 63 रोगियों एवं अप्रैल 2017 से नवम्बर 2017 तक 41 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 40 रोगियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना में वर्तमान समय में कोई भी प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित नहीं हैं। उक्त समयवधि में अमान्य किये गये प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :-
वर्ष |
अमान्य प्रकरण की संख्या |
निरस्त करने का कारण |
2015-16 |
01 |
संबंधित को पूर्व में कैंसर रोग के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय की गई थी। योजनान्तर्गत पुनः आर्थिक सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया गया।
|
2016-17 |
05 |
उक्त पाँच प्रकरणों में से 01 प्रकरण में चिन्हित बीमारियों की सूची में बीमारी का नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया गया। 01 प्रकरण परिवार की परिभाषा में नहीं आने के कारण प्रकरण अमान्य किया गया। 02 प्रकरण उपचारित चिकित्सा संस्था की मान्यता समाप्त हो जाने के कारण अमान्य किये गये। 01 प्रकरण योजनान्तर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था का नहीं होने के कारण अमान्य किया गया।
|
2017-18 |
01 |
उपचारित चिकित्सा संस्था की मान्यता समाप्त हो जाने के कारण अमान्य किया गया। |
प्रदेश में पोषण योजना के भोजन में पोषक तत्व की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
83. ( क्र. 3304 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय योजनाओं में वितरित किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिये राज्य शासन द्वारा फूड फोर्टी फिकेशन करने के लिये अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव जमा आर्थिक एवं सांख्यिकी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके सदस्य सचिव नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन बनाये गये हैं यदि हाँ, तो उक्त टास्क फोर्स की 10 नवम्बर, 2017 तक कब-कब बैठकें हुईं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये, विवरण उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रदेश में निर्मित एवं विक्रय होने वाले खाद्य तेल के फोर्टी फिकेशन के लिये राज्य शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उसका विवरण उपलब्ध कराये। (ग) उक्त टास्क फोर्स को खाद्य तेल का फोर्टी फिकेशन करने के संबंध में किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा ज्ञापन दिये गये हैं तथा टास्क फोर्स द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? ज्ञापन देने वालों के नाम सहित की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। टास्क फोर्स की दिनांक 10.11.2017 तक कुल 03 बैठक आयोजित की गई। आयोजित की गई अंतिम बैठक दिनांक 03.10.2017 में फोर्टिफाईड कर टोंड दूध, डबल टोंड दूध, दूध पाउडर, खाद्य तेल एवं डबल फोर्टिफाइड नमक को शासकीय योजना में वितरित किये जाने एवं उक्त खाद्य पदार्थों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्णय लिया गया हैं। (ख) जी हाँ। खाद्य तेल के निर्माताओं/रिपेकर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। (ग) टास्क फोर्स को खाद्य तेल के फोर्टिफिकेशन के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
राजगढ़ विधानसभा में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत राशि
[पर्यटन]
84. ( क्र. 3333 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो किस कार्य हेतु कितनी राशि कब स्वीकृत की गई थी? (ग) क्या जिस कार्य हेतु राशि जारी की गई थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो विवरण दें? (घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कब तक कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रतिनियुक्ति पर संलग्न कर्मचारी
[स्कूल शिक्षा]
85. ( क्र. 3348 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को निश्चित समयावधि के लिय प्रतिनियुक्ति पर रखकर कार्य कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रतिनियुक्ति के दिशा-निर्देश, नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जबलपुर संभाग में ऐसे कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर संलग्न हैं, जिनकी समयावधि सामाप्त हो चुकी है? शासन कब तक उनकी वापसी मूल विभाग को करते हुये नये कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '2' अनुसार है। जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टि से उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था होने पर उन्हें मूल पद पर वापिस किया जायेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शिक्षकों की उपस्थिति लेने की आदर्श व्यवस्था बनाना
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 3369 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर कटनी व जबलपुर द्वारा सृजित लोकसेवक एप के समान शिक्षा विभाग सहित किन विभाग के लोकसेवकों की उपस्थिति लेने की व्यवस्था बनायी है? (ख) वि.स.क्षे. बड़वारा के आदिवासी बाहुल्य वि.ख. बड़वारा, ढ़ीमरखेड़ा, कटनी के वन-पर्वतीय किन ग्रामों में किन स्तर के विद्यालय हैं और वहां किन संचार कम्पनियों के नेटवर्क हैं, जो उपलब्ध रहते हैं, जहां से शिक्षकों को उपस्थिति देने में कोई व्यवधान नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के जिला व क्षेत्रों में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, जनशिक्षक, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक तक कौन लोकसेवक पदस्थ हैं और क्या उनका दायित्व शिक्षकों की उपस्थिति, अध्ययन-अध्यापन एवं शिक्षा की गुणवत्ता आदि की समीक्षा करना, प्रेरणा देना, प्रताड़ित करना नहीं है और उनके द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में कब-कब प्रवास कर समीक्षा व कार्यवाहियां कर उचित स्तर पर प्रतिवेदन दिये हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) लोकसेवकों के रहते लोकसेवक एप द्वारा उपस्थिति ली जाना शिक्षकों पर अविश्वास व्यक्त कर उन्हें हतोत्सोहित व आक्रोशित करने से अध्ययन-अध्यापन प्रभावित नहीं होगा? (ड.) क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कोई नयी आदर्श व्यवस्था बनायी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ, प्रश्नांश अनुसार जिला कटनी अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग सहित जिला पंचायत के अधीनस्थ विभाग एवं म.प्र. शासन के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति, गतिविधि एवं भ्रमण की जानकारी देने हेतु नवाचार योजना अंतर्गत लोक सेवक एप बनाया गया है। कलेक्टर जबलपुर द्वारा लोक सेवकों की उपस्थित हेतु कोई एप नहीं बनवाया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। एप में ऑफलाईन उपस्थिति भी दर्ज किये जाने की सुविधा है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। जी हाँ। (घ) जी नहीं। (ड.) एम शिक्षामित्र एप पूर्व से ही प्रचलित है जिसे सुद्रड किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय विद्यालयों के भवनों की स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 3374 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी मिशन के बजट वर्ष 2014 से अभी तक कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय भवनों का कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? सूची उपलब्ध करायें। (ख) स्वीकृत विद्यालयों में से कितने विद्यालयों का कार्य 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण हो चुका है तथा कितने विद्यालय अपूर्ण है एवं वर्तमान में क्या स्थिति है? पृथक-पृथक सूची उपलब्ध कराई जायें। (ग) अपूर्ण विद्यालय भवनों को कब तक पूर्ण कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार। राजीव गांधी मिशन के तहत हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं की जाती है। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब'' अनुसार। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण स्वीकृति की जानकारी उत्तरांश "क'' अनुसार। (ग) 6 विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाना है जो कि जीर्ण-शीर्ण भवनों के विरूद्ध वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुये है। जीर्ण-शीर्ण भवनों को गिराने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
88. ( क्र. 3375 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2014 से अभी तक कितने शासकीय प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये गये हैं? सूची उपलब्ध कराई जायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण के कितने विद्यालयों के प्रस्ताव उन्नयन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर लंबित हैं? लंबित विद्यालयों का उन्नयन कब तक किया जावेगा तथा लंबित विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूति एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन
[स्कूल शिक्षा]
89. ( क्र. 3386 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिये संचालित किये जा रहे हैं उसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मिशन संचालित वर्ष से आज दिनांक तक वर्षवार प्राप्त बजट की जानकारी दी जावे तथा यह भी बतलायें कि दिव्यांग बच्चों की समावेशित शिक्षा के लिये कक्षा 1 से 12 हेतु विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित रिसोर्स शिक्षकों की कितनी नियुक्ति की गई? सूची सहित जानकारी देवें? (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित सहायक परियोजना समन्वयकों की योग्यता सहित जानकारी देवें तथा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों में कुल सहायक परियोजना समन्वयक समावेशित शिक्षक कितने हैं? कुल कितने पद स्वीकृत हैं, पूर्ण योग्यता सहित जानकारी देवें? (ग) सहायक परियोजना समन्वयक की भर्ती 2011 में की गई थी, उनकी वेतनवृद्धि कितने बार स्वीकृत की गई व वर्तमान में देय वेतन की पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत एम.आर.सी. के रिक्त पद व भरे हुये पदों की जानकारी व राज्य शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में 2 एम.आर.सी. के मान से नियुक्ति की जानी थी, प्रश्न दिनांक तक पद पूर्ति क्यों नहीं की गई? इनको वर्तमान में क्या वेतनमान दिया जा रहा है? भर्ती 2005 से प्रश्न दिनांक तक दी गई वेतनवृद्धि की वर्षवार जानकारी देंवे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राप्त बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समावेशित शिक्षा के लिये कोई नियुक्ति नहीं की गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कक्षा 1-8 में एस.एस.ए. के तहत की गई नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित सहायक परियोजना समन्वयकों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्रों में सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) 28 कार्यरत है। सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) के कुल 51 पद स्वीकृत है। इनकी योग्यता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। सहायक परियोजना समन्वयक (समावेशित शिक्षा) को वेतनवृद्धि न दी जाकर इन्हें कुल मासिक परिलब्धि राशि रूपये 20,000/- प्रतिमाह दी जा रही है। (घ) एम.आर.सी. के भरे व रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। एम.आर.सी. के रिक्त पदों पर स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत जिले में उपलब्ध पर्याप्त अमले से प्रभारी के रूप में कार्य लिये जा रहे है। पदों की पूर्ति आवंटन की उपलब्धता पर भी निर्भर होता है। एम.आर.सी. को वर्तमान में कुल मासिक परिलब्धियां राशि रूपये 15975/- दी जा रही है। भर्ती 2005 से प्रश्न दिनांक तक दी गई मासिक परिलब्धियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
जिला शिक्षा अधिकारी आगर की पद पूर्ति के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 3403 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी आगर का पद कब से रिक्त है एवं रिक्त होने पर विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की पद पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है? (ख) प्रश्न (क) के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी की पद पूर्ति कब तक कर दी जावेगी समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें क्या जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ नहीं होने से विभाग की योजनायें, गतिविधियां का संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जवाबदार है? (ग) वर्तमान में शासन द्वारा शिक्षा विभाग में संचालित शासकीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी देंवे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) दिनांक 09.03.2017 से। कलेक्टर जिला आगर-मालवा के आदेश दिनांक 09.03.2017 द्वारा श्री के.पी.नायक, प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि. आगर को जिला शिक्षा अधिकारी, आगर-मालवा का प्रभार अस्थाई रूप से नियमित पदस्थापना होने तक सौंपा गया है। (ख) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में पूर्ण किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।
परिशिष्ट - ''तिरेपन''
जिला समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान की मासिक उपस्थिति
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 3415 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला शिक्षा केन्द्रों में पदस्थ जिला समन्वयकों की प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में शासन के क्या नियम/निर्देश हैं? क्या इन्हें कार्यालय में रखे उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने होते हैं? यदि नहीं, तो क्या कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रतिमाह प्रस्तावित टूर डायरी अनुमोदित कराकर माह के अंत में वास्तविक डायरी प्रस्तुत करना होती है? (ख) क्या जिला शिक्षा केन्द्र श्योपुर, शिवपुरी, देवास एवं डिण्डौरी के जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त नियमों का पालन किया? यदि हाँ, तो विगत एक वर्ष पूर्व तक के अभिलेख उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कारण दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यदि जिला समन्वयकों द्वारा शासन के नियमानुसार अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है तो नियमों की अवहेलना करने वाले इन जिला समन्वयकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी तथा कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिला शिक्षा केन्द्रों में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयकों को कार्यालय में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के शासन स्तर से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। जी नहीं, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय का प्रमुख होता है वह कार्यालय में पदस्थ अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित करता है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। श्योपुर जिले में विगत वर्ष से पूर्णकालिक जिला परियोजना समन्वयक न होने से श्योपुर को छोड़कर, शेष शिवपुरी, देवास एवं डिण्डौरी के जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा शालाओं में किये गये भ्रमण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जबलपुर एवं सागर संभाग में अल्पसंख्यक कल्याण की जानकारी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
92. ( क्र. 3450 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अल्पसंख्यक वर्ग में कौन-कौन समुदाय शामिल हैं? इनकी वर्तमान प्रोजेक्ट जनसंख्या जबलपुर एवं सागर संभाग के जिलों में विधानसभा क्षेत्रवार बतायें। (ख) शासन की नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान एवं कल्याण को समान महत्व देने की है या कोई प्राथमिकता निर्धारित है? (ग) अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 तक जबलपुर एवं सागर संभाग के कौन-कौन जिलों को कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) बजट का व्यय जबलपुर एवं सागर संभाग के किस विधानसभा क्षेत्र में किस समुदाय पर कितना-कितना किया गया? यह भी बतायें कि व्यय का सत्यापन और आडिट किसने कब किया? (ड.) प्रश्नांश (घ) व्यय से समुदाय की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी तथा जैन समुदाय शामिल है। विधानसभा क्षेत्रवार जनसंख्या संधारण किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) सभी अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान एवं कल्याण को समान महत्व दिया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) बजट विधानसभावार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रति वर्ष आडिट किया जाता है। (ड.) अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा रोजगार तथा आर्थिक स्थिति में उन्नति परिलक्षित हो रही है।
कटनी जिले में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था
[चिकित्सा शिक्षा]
93. ( क्र. 3451 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कटनी जिले में चिकित्सा शिक्षा हेतु कोई प्रावधान/योजना बनाई जा रही है? (ख) क्या कटनी जिले में स्वास्थ्य विषय से संबंधित इच्छुक छात्र-छात्राओं द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों में दखिला कराया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस चिकित्सा शिक्षा संस्थान में कितने-कितने छात्र-छात्राएं कब-कब से अध्यनरत हैं वर्ष 2013-14 से निजी चिकित्सा संस्थावार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या शासकीय महाविद्यालय के अभाव में स्वास्थ्य विषय से संबंधित इच्छुक छात्र-छात्राओं द्वारा रूचि रखने के बावजूद भी फीस का प्रबंध न हो पाने के कारण चिकित्सा शिक्षा से वंचित रह जाते हैं?। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) अनुसार स्वास्थ्य विषय से संबंधित इच्छुक छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुये, क्या शासन द्वारा कटनी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जावेंगे?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नाधीन जानकारी संकलित एवं संधारित नहीं की जाती है। (ग) जी नहीं, मुख्यमंत्री मेघावी छात्र योजना में शासन द्वारा फीस भुगतान की व्यवस्था है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
शासकीय सेवकों को सातवे वेतनमान की राशि का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
94. ( क्र. 3464 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों को सातवे वेतन पुनरीक्षण 2016 के अनुसार माह जुलाई पेड अगस्त 2017 से वेतन आहरित कर भुगतान किया जाना था? किन्तु संकुल प्राचार्यों के आहरण वितरण अधिकार समाप्त किये जाने एवं विकासखण्ड जिला अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार प्रदान किये जाने के कारण विलम्ब हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो इन्दौर जिले में कितने आहरण वितरण अधिकारी हैं एवं इन आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा कितने-कितने शासकीय सेवकों के वेतन एवं अन्य स्वत्वों का आहरण किया जा रहा है? विकासखण्डवार, शासकीय सेवकों के केडर अनुसार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में क्या यह सत्य है कि इन्दौर विकासखण्ड में सबसे अधिक शासकीय सेवक कार्यरत होने एवं मात्र एक अधिकारी के पास आहरण वितरण अधिकार होने से सातवे वेतन पुनरीक्षण 2016 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से वेतन एवं अन्य स्वतवों का भुगतान समय पर नहीं हो पाया है? (घ) प्रश्नांश (ग) हाँ तो विभाग द्वारा अत्याधिक शासकीय सेवकों वाले विकासखण्ड में आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई प्रयास किये गये है? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं तो कारण बतावें। क्या वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त कर इन्दौर विकासखण्ड में आहरण वितरण अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक जानकारी देवें। (ड.) क्या इन्दौर विकासखण्ड के समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतन पुनरीक्षण 2016 के अनुसार वेतन एवं एरियर राशि का भुगतान किया जावेगा? हाँ तो कब से?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार। जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी की संख्या बढ़ानें का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। नियत प्रक्रिया अनुसार प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण कर आहरण की कार्यवाही प्रचलित है।
एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
95. ( क्र. 3465 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा महाविद्यालयों एम.बी.बी.एस. में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने के नियमों की जानकारी दें। क्या 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति को छात्रवृत्ति की पात्रता है? क्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को अगले वर्ष उसी कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता है क्या वर्ष 2008 से 2016 तक कितने ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, जो नियमानुसार पात्र नहीं थे? (ख) चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. में 2008 से 2016 तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम, पिता के नाम, पता तथा प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि बतावें तथा बतावें की उक्त छात्रों ने एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश किस वर्ष में किया था? यदि उक्त छात्रों में से किसी को किसी आरोप में महाविद्यालय से निष्कासित किया गया हो तो, उसकी भी जानकारी देवें। (ग) प्रश्न (क) 3831 दिनांक 14 मार्च, 2016 के (घ) उत्तर में बतावें कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पास जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं है क्या यह जानकारी संचालनालय के पास नहीं होने चाहिये क्या काउन्सलिंग कमेटी जो कि संचालनालय द्वारा नियुक्त की जाती है। उससे जानकारी मांग कर उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। (घ) एम.बी.बी.एस. यूजी तथा पीजी में प्रवेश संबंधी न्यायालय में चल रहे 146 प्रकरण (विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2016-17 ) के फरियादी के नाम, पिता का नाम पता प्रकरण क्रमांक दिनांक न्यायालय का नाम, प्रकरण की अद्यतन स्थिति सहित सूची देवें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
96. ( क्र. 3468 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है और इसके लिए जनप्रतिनिधि द्वारा कई बार मांग की है, यदि हाँ, तो अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं हुई है? (ख) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है यदि हाँ, तो भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं और उनमें कितने पद चिकित्सकों के स्वीकृत हैं और उनके विरूद्ध कौन-कौन पदस्थ हैं स्वास्थ्य केन्द्रवार पदनामवार जानकारी उपलब्ध करायें और रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में? (ग) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में कई पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ऑपरेटरों/टेक्नीशियन को मूल पदस्थापना स्थल से अन्यंत्र स्थानों पर अटैच कर रखा है, यदि हाँ, तो कौन-कौन और कब से कहाँ-कहाँ अटैच हैं और कब तक उन्हें मूल पदस्थापना स्थल पर भेजा जावेगा, संपूर्ण जानकारी नाम एवं पदवार अटैच स्थलवार उपलब्ध करायें? (घ) श्री अशोक कौरव एक्सरे रेडियो ग्राफर को 10 वर्षों से अधिक समय से तालगांव स्वास्थ्य केन्द्र पर अटेच कर रखा है, उसकी शिकायतों के बाद उसे वापिस क्यों नहीं किया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में चिकित्सक/ विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं होता। प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। (ख) जी नहीं, भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरचोली में ही चिकित्सक पदस्थ नहीं है, शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा सालोन बी, सोहन में एक-एक चिकित्सक कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाण्डेर में 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, संस्थाओं में प्रशासनिक/चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/ऑपरेटरों/टेक्नीशियनों को अन्य संस्था में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) श्री अशोक कौरव, रेडियोग्राफर 10 वर्ष से उप स्वास्थ्य केन्द्र तालगांव में पदस्थ नहीं है। श्री कौरव, सोहन में पदस्थ हैं। सी.एम.एच.ओ. दतिया के आदेश क्रमांक 6855-56 दिनांक 30.11.2017 के द्वारा इनकी सोहन लगाई गई ड्युटी निरस्त की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
म.प्र. स्थापना दिवस समारोह के आयोजन पर व्यय राशि
[संस्कृति]
97. ( क्र. 3475 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित समस्त तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर 01 नवम्बर, 2017 को म.प्र. स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित उक्त समारोह पर कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किये गए? किस-किस कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी गयी एवं किस-किस कलाकार को कितनी-कितनी राशि पारिश्रमिक के रूप में भुगतान की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित रंगारंग समारोह का आयोजन किस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया गया? उक्त इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? उक्त कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) राजधानी भोपाल में आयोजित स्थापना दिवस के व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष जिलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
चिकित्सकों की कमी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 3477 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय श्योपुर सहित जिले के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हैं एवं कितने कब से रिक्त हैं? चिकित्सा केंद्रवार जानकारी दें? रिक्त पदों को भरने की शासन की क्या योजना है? (ख) दिनांक 1 जनवरी, 17 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों को किस-किस कारण से कहाँ-कहाँ रेफर किया गया? उक्त अवधि में भर्ती मरीजों में से कितने मरीजों की मृत्यु किन-किन कारणों से हुई? जिला चिकित्सालय श्योपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल एवं विजयपुर की जानकारी दें? (ग) क्या जिला श्योपुर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अभाव एवं गंभीर मरीजों से उपचार के लिए समुचित साधनों की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है अथवा उपचार के अभाव में मृत्यु तक हो जाती है? यदि हाँ, तो श्योपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हेतु शासन की क्या योजना है? (घ) क्या भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर एवं कराहल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन करते हुए आवश्यकता अनुसार चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति संबंधी कार्यवाही विगत लगभग देढ़ वर्षों से नहीं की जा सकी है। चिकित्सकों की रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग को 1277 पदों का मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज से उत्तीर्ण स्टॉफ नर्सों को नियुक्ति दिए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। अतः पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, जिला चिकित्सालय श्योपुर में 100 बिस्तर के मान से मापदण्ड अनुसार समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। गंभीर मरीजों का इलाज उपलब्ध विशेषज्ञ/ चिकित्सक/सहायक स्टॉफ द्वारा किया जाता है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यता होने पर, अन्यत्र हायर सेन्टर पर रेफर किया जाता है। मापदण्ड अनुसार संस्थाओं के उन्नयन की कार्यवाही निरंतर जारी है। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजयपुर एवं कराहल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर मापदण्ड अनुसार पात्र पाये जाने पर उन्नयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी। पदपदूर्ति सतत् प्रक्रिया है।
संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/इंवेन्ट मैनेजमेन्ट पर व्यय
[संस्कृति]
99. ( क्र. 3480 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा ग्वालियर जिलान्तर्गत 01 जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यक्रम कहाँ-कहाँ पर आयोजित कराये गये तथा उक्त कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय हुई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित कार्यक्रमों में इवेंन्ट मेनेजमेंन्ट कार्य हेतु किस-किस कम्पनी/फर्म/एजेन्सी को कौन-कौन से कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कंपनियों के संचालक कौन-कौन हैं? उनका नाम, पति/पिता का नाम स्थाई/अस्थाई पता, कंपनी का पंजीयन क्रमांक, दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा दें? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त कंपनियों को जो कार्यादेश दिये गये हैं तथा कौन-कौन से कार्य ई-टेंडरिंग से कराये गये और कौन-कौन से कार्य बिना ई-टेंडरिंग से कराये गये? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर जिले में 1 अप्रैल, 2017 से 1 नवम्बर, 2017 तक विभाग द्वारा किन-किन संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये तथा किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई एवं कितनी-कितनी भुगतान की जाना शेष है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ एवं ब अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) ग्वालियर जिले की 69 अशासकीय संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से पात्र संस्थाओं का चयन कर अनुदान प्रदान करने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
स्कूलों में फर्नीचर, पीने के पानी तथा शौचालय की व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
100. ( क्र. 3481 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल ऐसे हैं, जहाँ छात्रों के बैठने हेतु फर्नीचर, पीने के पानी तथा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालयों का नाम, पता बतावें? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1 नबम्वर, 2017 की स्थिति में शास. प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शालावार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पद कितने है? इन रिक्त पदों पर कब तक भर्ती कर ली जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार। पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण एवं कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
101. ( क्र. 3482 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय विद्यालयों के निरीक्षण के क्या शासनादेश एवं विभागीय निर्देश हैं एवं अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों पर कार्यवाही की पात्रता किन सक्षम अधिकारियों को वर्तमान में है? क्षेत्रवार बतायें? (ख) विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा में संचालित शासकीय विद्यालयों का जनवरी, 2016 से अब तक किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब एवं क्या निरीक्षण किया गया ओर निरीक्षण में क्या पाया गया एवं क्या निरीक्षण में प्रतिवेदन दिये गये निरीक्षणवार विद्यालयवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या निरीक्षण में देरी से आना पाये गये एवं अनुपस्थित रहे शासकीय सेवकों पर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कर्मचारीवार विवरण बतायें। यदि नहीं, तों क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) के तहत अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवकों के अब तक निलम्बित रहने के क्या कारण हैं? इनकी जाँच कब तक पूर्ण हो जायेगी? कर्मचारीवार बतायें। (ङ) प्रश्नांश (ख) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवकों पर कार्यवाही में भेद भाव और बिना कारण कार्यवाही को लंबित रखने की अनियमितता का कौन-कौन जिम्मेदार है? इस पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'4' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (घ) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वच्छता कार्य में कार्यरत कर्मियों की स्वास्थ्य रक्षा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 3485 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सड़क, नाली एवं अन्य स्थानों पर सफाई का कार्य, मानवश्रम से कराया जाता है और क्या इस कार्य में लगे व्यक्तियों/शासकीय सेवकों की सुरक्षा के लिये टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा के उपकरण धारण करने के, कोई शासनादेश एवं विभागीय निर्देश हैं? यदि हाँ, तो यह शासनादेश एवं विभागीय निर्देश क्या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में कार्यरत शासकीय एवं अशासकीय सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये विगत-03 वर्षों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य क्या-क्या कार्य किये गये एवं क्या-क्या, सुरक्षा के उपकरण, उपलब्ध कराये गये? नगरीय निकायवार, शासकीय कार्यालयवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा क्या स्वच्छता उपकरणों का स्वच्छता कार्यों के दौरान उपयोग किया जाता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वच्छता कार्यों में संलग्न कर्मियों के समुचित सुरक्षा उपकरणों के बिना कार्य करने एवं नियत अवधि में टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण न कराये जाने का संज्ञान लिया जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से असंबंधित है। (ग) एवं (घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कुष्ठ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
103. ( क्र. 3486 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के पत्र क्र एफ 11-17/2014/नियम/4 भोपाल 30 सितम्बर, 2014 एवं पत्र क्र. एफ 11-17/2016/नियम/4 भोपाल 30 अप्रैल, 2016 के द्वारा सभी शासकीय कर्मचारियों को तीस वर्ष की सेवा उपरान्त समयमान वेतनमान दिए जाने के निर्देश जारी किये गए थे? (ख) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीधी भर्ती के कुष्ठ कर्मचारियों एन.एम.एस. एवं एन.एम.ए. को आज दिनांक तक समयमान वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया गया? (ग) क्या इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य द्वारा दिनांक 08/09/2016 को आयुक्त स्वास्थ्य और एफ.ए. को परीक्षण कर प्रस्तावित करने हेतु पत्र लिख गया था? यदि हाँ,तो उसके बाद भी आज दिनांक तक पदनाम के अनुसार आदेश जारी क्यों नहीं किये गए? (घ) उपरोक्त आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा कब तक आदेश जारी कर दिए जायेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वित्त विभाग के पत्र क्र.एफ. 11-17/2014/नियम/4 भोपाल 30 सितम्बर 2014 एवं पत्र क्र.एफ.11/01/2016/4 भोपाल दिनांक 04 अप्रैल, 2016 द्वारा कर्मचारियों को तीस वर्ष की सेवा उपरान्त समयमान वेतनमान दिए जाने के निर्देश जारी किये गए है। (ख) नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ सीधी भर्ती पर नियुक्त कर्मचारियों को दिये जाने का प्रावधान है। विभागीय भर्ती नियम 1989 में एन.एम.ए. एवं एन.एम.एस. का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति होने से इस संवर्ग को समयमान वेतनमान का लाभ देने में कठिनाई है। (ग) जी हाँ। शासन निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय सलाहकार के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं पदोन्नति
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 3488 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने सहायक शिक्षक हैं जो 12 वर्ष व 24 वर्ष की क्रमोन्नति प्राप्त कर चुके है? विधानसभावार, संस्थावार सूची देवें। (ख) सहायक शिक्षक जब वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं, तो इन्हे पदोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है? जब कि इनके पद पर सहायक अध्यापक को पदोन्नत किया जा चुका है? (ग) इस विसंगति को दूर कर, योग्य सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर क्या उच्च श्रेणी शिक्षक बनाया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (घ) क्या सिवनी जिले में अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ पूर्णत विसंगति रहित दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या 01 जनवरी, 2016 से छठवें वेतनमान का लाभ 1997 एवं 1998 में नियुक्त व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक के समान वरिष्ठ अध्यापक/सहायक अध्यापक को भी इनके वेतन के समान लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो ऐसा भेदभाव क्यों? सिवनी जिले के भोमा, कान्हीवाडा, महारानी लक्ष्मीबाई बा.शा.उ.मा.वि. सिवनी, नेताजी सुभाष, उर्दू क.उ.मा.वि. बखारी के प्राचार्यों द्वारा वेतन विसंगति क्यों रखी गई है? क्या ऐसे प्राचार्यों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) वर्तमान में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। अत: कार्यवाही संभव नहीं है। (घ) शासन के आदेश दिनांक 07.07.17 एवं 22.08.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग हेतु आदेश जारी किये गये है। यदि कोई वेतन विसंगति का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसका नियमानुसार निराकरण किया जा सकेगा। (ड.) अध्यापक संवर्ग के सेवक स्थानीय निकाय के अधीन एवं नियंत्रण में है और शिक्षक संवर्ग शासकीय लोक सेवक है। दोनों पृथक-पृथक भरती तथा पदोन्नति नियम से शासित है। इस प्रकार वर्ष 1997 एवं 1998 में नियुक्त व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक के समान अध्यापक सवंर्ग को समान वेतन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश उत्तरांश (घ) अनुसार।
नवनिर्मित अस्पताल भवन निर्माण में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 3492 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया का नवीन भवन का निर्माण गत वर्ष करोड़ों रूपये की लागत से निर्मित कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त नवनिर्मित भवन की छत एवं दीवारों से ग्यारंटी अवधि में ही अत्यधिक पानी का रिसाव होने लगा है, जिससें अस्पताल के आवश्यक संसाधन एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों को निरंतर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन द्वारा उक्त भवन निर्माण की डी.पी.आर. में सम्मिलित मानकों के आधार पर कार्य कराया गया है अथवा नहीं? इस हेतु किसी अन्य सक्षम तकनीकी एजेन्सी से प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जाँच कराई जावेगी तथा शीघ्र अस्पताल भवन में आवश्यक सुधार कार्य करवायें जावेंगे? क्या तथ्यों एवं खामियों का छिपाकर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी एवं निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। नवीन भवन में आवश्यक मरम्मत कराए जाने हेतु मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी सुठालिया द्वारा पत्र दिनांक 19.09.2017 एवं 25.09.2017 को निर्माण एजेन्सी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग राजगढ़ को लेख किया गया तथा निर्माण एजेन्सी द्वारा आवश्यक सुधार कार्य कराया जा रहा है। (ख) जी हाँ। आवश्यकता पाई जाने पर सक्षम तकनीकी एजेन्सी से जाँच कराई जा सकती है परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा सुधार कार्य कराया जा रहा है। जी नहीं संयुक्त निरीक्षण उपरांत भवन का हस्तांतरण किये जाने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ब्यावरा नगर में सीनियर छात्रावास की स्वीकृति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
106. ( क्र. 3493 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में पिछड़ा वर्ग के बालकों हेतु सीनियर बालक छात्रावास नहीं है? यदि हाँ, तो क्या राजगढ़ जिले का ब्यावरा नगर शैक्षणिक गतिविधि का केन्द्र होकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चें अध्ययन हेतु ब्यावरा नगर आते है, लेकिन शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रावास आवासीय सुविधा नहीं होने से एवं स्वयं द्वारा नगर में रहकर अध्ययन एवं आवास व्यय वहन नहीं करने से निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक ब्यावरा नगर में पिछड़ा वर्ग सीनियर छात्रावास 100 सीटर प्रारंभ किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो विभाग को इसमें क्या कठिनाईयां है? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्यावरा नगर में 100 सीटर बालक सीनियर छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। विभाग में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालय पर छात्रगृह योजना संचालित है। ब्यावरा में चार छात्रगृह संचालित है। छात्रगृहों का किराया शासन द्वारा वहन किया जाता है। विभाग अन्तर्गत सीमिति बजट होने के कारण वर्तमान में जिला स्तर पर ही बालक छात्रावास संचालित है। ब्यावरा में पिछड़ा वर्ग का 50 सीटर कन्या छात्रावास संचालित है। (ख) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
आयुर्वेदिक औषधालय भवन एवं स्वीकृत पदों की पदपूर्ति
[आयुष]
107. ( क्र. 3496 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें तथा इन औषधालयों में डॉक्टर एवं स्टॉफ की पदपूर्ति की क्या स्थिति है? औषधालयवार जानकारी देवें? क्या सभी औषधालयों पर भवन उपलब्ध हैं? हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या वर्तमान में भवन जर्जर हालत में हैं या भवन नहीं हैं? क्या नवीन भवन स्वीकृति हेतु शासन के पास कोई योजना है? हाँ तो कब तक भवनों की स्वीकृति प्रदाय की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) सभी भवन पुराने हैं। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ के अध्यक्ष एवं अन्य अमले की नियुक्ति
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
108. ( क्र. 3497 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुक्कड़ जाति विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं अन्य अमले की नियुक्ति न हाने से वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में बजट प्रावधान होने के उपरान्त भी क्या कोई राशि का व्यय नहीं हुई है? हाँ तो वर्तमान तक घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुक्कड़ जाति प्राधिकरण हेतु अध्यक्ष एवं अन्य अमले की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है तथा बजट में प्रावधान की गई राशि का उपयोग न होने का दोषी कौन है? (ख) भविष्य में शासन द्वारा इन पदों की पूर्ति कब तक की जाएगी? जिससे विकास कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हो सके?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति अभिकरण हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है। कोई दोषी नहीं है। (ख) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति अभिकरण हेतु पृथक से अन्य कोई अमला स्वीकृत नहीं है।
शासकीय चिकित्सालयों में दवाईयों का वितरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
109. ( क्र. 3500 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों को नि:शुल्क दवाईयाँ और इंजेक्शन दिये जाते हैं उनमें से कौन-कौन सी दवाईयाँ शासन स्तर पर क्रय की जाती हैं तथा कौन-कौन सी दवाईयाँ स्थानीय स्तर पर क्रय किये जाने का प्रावधान हैं? (ख) क्या मरीजों की संख्या और जरूरतों के मान से दवाईयाँ खरीदी जाती हैं अथवा अन्य आधार पर तथा दवाईयाँ का क्रय एवं वितरण का रिकॉर्ड उज्जैन जिला चिकित्सालय एवं शा. माधव नगर चिकित्सालय के परिप्रेक्ष्य में जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी प्रदान करें। (ग) उज्जैन जिला चिकित्सालय एवं शा. माधवनगर चिकित्सालय में मरीजों को दवाईयाँ एवं अन्य आवश्यक उपकरण बाहर से क्यों लाना पडता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उपलब्ध दर पर अति आवश्यक औषधि/सामग्री का ऑनलाईन क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं कॉर्पोरेशन में रेट कॉन्ट्रेक्ट उपलब्ध नहीं होने वाली औषधियाँ/सामग्रीयों का क्रय स्थानीय स्तर पर मांग के आधार पर भण्डार क्रय नियमानुसार किया जाता हैं। (ख) जी हाँ। दवाईयों के क्रय का विवरण माह जनवरी 2016 से 31 मार्च, 2016 तक 1 से 85 पेज, माह अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 तक 1 से 379 पेज एवं माह 01 अप्रैल, 2017 से नवम्बर 2017 तक 1 से 159 पेज, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है, जिला चिकित्सालय एवं शासकीय माधव नगर चिकित्सालय के परिप्रेक्ष्य में वितरण का रिकॉर्ड पेज 1 से 3287 तक, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) मरीजों को उपलब्ध बजट एवं मांग अनुसार दवाईयाँ एवं उपकरण क्रय कर प्रदाय किये जाते हैं। बाहर से उपकरण एवं औषधियां नहीं मंगवाई जाती हैं।
शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश बाबत
[स्कूल शिक्षा]
110. ( क्र. 3501 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में विभागान्तर्गत किन-किन जिलों में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय हैं? प्रत्येक महाविद्यालय में बी.एड. हेतु कितनी सीटे हैं तथा इन पर किन-किन जिलों के छात्राध्यापक प्रवेश लेते हैं? क्या नियमित शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के प्रवेश हेतु अलग-अलग नियम हैं? प्रवेश के नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) सत्र २०१२-१३ से २०१७-१८ तक महाविद्यालयवार, सत्रवार, कितने नियमित शिक्षक एवं कितने अध्यापक संवर्ग को प्रवेश दिये गये तथा कितनी सीट रिक्त रह गई हैं? इन सीटों पर किस अधिकारी के द्वारा प्रवेश दिलवाया जाता है? किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों के कारण रिक्त रही सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाया है? ऐसे दोषी किन-किन अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें? (ग) उज्जैन जिले के अन्तर्गत शासकीय विद्यालयों में कितने अप्रशिक्षित शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के द्वारा अध्यापन का कार्य करवाया जा रहा है? यदि प्रशिक्षित शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के हैं तो उन्हें रिक्त सीटों आवंटित क्यों नहीं की गई? कारण बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी नहीं, नियमित शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के प्रवेश हेतु अलग-अलग नियम नहीं है। प्रवेश नीति प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। इन सीटों पर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त से जिलेवार अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची अनुसार/वरियता अनुसार प्रवेश दिया जाता है। जिले में अप्रशिक्षित शिक्षकों के कम संख्या, अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं से सीट्स रिक्त रही है। अतः शेषाशं का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) उज्जैन जिले में शिक्षक/अध्यापक संवर्ग का कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। जिले में केवल 01 संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 अप्रशिक्षित है, जिसे बी.एड. प्रवेश की पात्रता नहीं है।
संस्थान निरीक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
111. ( क्र. 3503 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम.एच.ओ. जिला खरगोन द्वारा वर्ष 2012 से 2016 तक किन-किन पाठ्यक्रम हेतु किन-किन संस्थानों में निरीक्षण कार्य किया गया? नाम, पता, पाठ्यक्रमवार सूची देवें। इन निरीक्षणों उपरांत शासन/वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित पत्र/टिप्पणीं की प्रति देवें। (ख) उक्त निरीक्षण हेतु सी.एम.एच.ओ., खरगोन को प्राप्त पत्रों की प्रति देवें। निरीक्षण उपरांत संस्थानों को प्राप्त पाठ्यक्रम की अनुमति किन शर्तों पर प्रदान की गई? (ग) विगत वर्षों में सी.एम.एच.ओ./सिविल सर्जन/मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला खरगोन द्वारा किन-किन शिक्षण संस्थानों के छात्रों को किन-किन शासकीय चिकित्सालयों में आने/कार्य करने/प्रेक्टिस हेतु अनुमतियां प्रदान की गई हैं? (घ) उक्त छात्रों की उपस्थिति संबंधी कोई पत्र बनाया गया है, तो प्रति देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद नई-दिल्ली के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। सी.एम.एच.ओ. द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षण नहीं किया जाता है। इस कारण जानकारी निरंक है। (ख) उपरोक्त (क) अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प. भोपाल द्वारा उपस्थिति संबंधी कोई दिशा-निर्देश प्रसारित नहीं किये गये है। अतः कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र जारी नहीं किये गये है।
संस्कृति विभाग की योजनाएं
[संस्कृति]
112. ( क्र. 3508 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) विभाग द्वारा मंदसौर जिले में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ग) विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु कोई योजना है? यदि हाँ, तो सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ भवन निर्माण करवाये गये हैं? राशि सहित विधानसभावार जानकारी देवें। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कोई प्रस्तावित कार्य हो तो उसकी जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। (ग) विभाग में भवन निर्माण संबंधी योजना संचालित हैं, परन्तु सुवासरा विधानसभा क्षेत्र हेतु कहीं भी भवन निर्माण संबंधी परियोजना प्रस्तावित नहीं है। (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में शैलोत्किर्ण गुफाऐं खेजडिया भूप का कार्य चल रहा है।
जन स्वास्थ्य रक्षकों के वेतन व सुविधाओं के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 3509 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी तथा प्रथम वर्ष (नियुक्ति वर्ष) में इनको कितना वेतनमान शासन की ओर से दिया जाता था? प्रथम वर्ष (नियुक्ति वर्ष) के बाद वर्षों में इनके वेतन में वृद्धि में हुई या नहीं? यदि नहीं, हुई तो उसका कारण बतावें। यदि वृद्धि हुई है तो कितनी? (ख) म.प्र. सरकार जन स्वास्थ्य रक्षकों को शासकीय कर्मचारी मानती है या नहीं? यदि मानती है तो उन्हे वेतन तथा अन्य सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं करवाती हैं? (ग) क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है? यदि हाँ, तो उसका मुख्य कारण क्या है? यदि भविष्य में जन स्वास्थ्य रक्षकों को वेतन दिया जावेगा तो क्या नियुक्ति दिनांक से कार्यरत दिनांक तक का दिया जावेगा? (घ) क्या पूर्व में जन स्वास्थ्य रक्षकों को शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार करने हेतु दवाईयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी? यदि हाँ, तो किस वर्ष तक दवाईयां उपलब्ध कराई गई थी तथा बाद में बंद क्यों की गई? कारण बतावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में निरंक। (ग) जी हाँ, यह पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह रूपये 500/- (पाँच सौ) मात्र मानदेय दिया गया, प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें अवगत करा दिया गया था, कि प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें किसी भी प्रकार की शासकीय नौकरी अथवा मानदेय की पात्रता नहीं होगी एवं उन्हें स्वयं अपने व्यवसाय की व्यवस्था करनी होगी। प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। (घ) जी हाँ वर्ष 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अस्तित्व में आने के पश्चात् आशा कार्यकर्ता के क्रियाशील होने से जन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य समाप्त हो गया हैं तथा प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य सेवायें आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी जिले में जन स्वास्थ्य रक्षक कार्यरत नहीं हैं और न ही इनकी सेवायें ली जा रही है।
विद्यालयों में खेल मैदान की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
114. ( क्र. 3510 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्रायमरी विद्यालय हैं? (ख) इन हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रायमरी विद्यालयों में खेल मैदानों की क्या स्थिति हैं? कितने विद्यालयों के पास शासकीय भूमि है जो विद्यालय के नाम पर है इन जमीनों का सीमाकंन कब-कब कराया गया है? ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके आस-पास शासकीय भूमि है पर विद्यालयों के नाम पर नहीं है? क्या ऐसी जमीनों को राजस्व अभिलेख में विद्यालय के नाम करके विद्यालयों को नहीं सौंपी जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक विद्यालयों को सौंप दिया जावेगा। (ग) क्या शासन द्वारा विद्यालय से लगी जमीन का सीमांकन कर उसे विद्यालय को ही सुपुर्द करने की शासन की कोई योजना हैं? यदि हाँ, तो कब तक ये जमीनें विद्यालय को सौंप दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक शाला 238, शासकीय माध्यमिक शाला 122 एव 33 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) समस्त हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी में खेल मैदान उपलब्ध हैं। कुल 9 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं का सीमांकन किया गया है। 16 हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के नाम से भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। शेष विद्यालयों में खसरे के कॉलम क्रमांक 12 में विद्यालय का नाम दर्ज करने की कार्यवाही प्रचलन में है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विद्यालयों में फर्नीचर आदि की उपलब्धता
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 3511 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल, मा. वि. एवं प्रा. वि. हैं? (ख) इन विद्यालयों में वर्तमान में फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर (टेबल, कुर्सी, अलमारी अन्य) कम्प्यूटर और खेल सामग्री की क्या स्थिति है? क्या छात्र संख्या के मान से यह सारी सामग्री पर्याप्त है? (ग) विद्यालयों की मांग के अनुसार शासन द्वारा दी जा रही अनुदान और बजट के आधार पर पर्याप्त सामग्री कब तक खरीद ली जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 238 शासकीय प्राथमिक, 122 माध्यमिक विद्यालय 16 हाई स्कूल एवं 17 हायर सेकेण्डरी विद्यालय है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
पर्यटन विकास निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों के संदर्भ में
[पर्यटन]
116. ( क्र. 3512 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विकास निगम के द्वारा बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में क्या-क्या कार्य किये गये? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की कौन-कौन सी जगह को पर्यटन विकास निगम द्वारा संधारित और संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) निगम द्वारा बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी जगह को संधारित और संरक्षित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ग) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धधुमक्कड़ जातियों की जानकारी
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
117. ( क्र. 3513 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जातियों में कौन-कौन सी जातियाँ आती हैं? (ख) इनमें से कौन-कौन सी जातियाँ बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत हैं? (ग) इनके विकास के लिये क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं या अभी तक किये गये हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी 'निरंक' है।
माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 3514 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोढ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने माध्यमिक विद्यालय हैं जिनका उन्नयन हाई स्कूल में एवं कितने हाई स्कूल हैं जिनका हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जा सकता है? क्या ये विद्यालय उन्नयन हेतु आवश्यक मापदण्ड पूर्ण करते हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से विद्यालय है जिनका उन्नयन किया जा सकता है। क्या ऐसी विद्यालयों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो क्या विभाग इनका उन्नयन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) गरोढ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं एवं कितने निर्माणाधीन हैं? नाम बताइये। क्या विभाग की हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन बनाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो इन स्कूलों के भवन कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (ग) विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कुल कितने सीटर है? सीट संख्या वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव बनाया है? इन छात्रावासों में पेयजल की वर्तमान में क्या व्यवस्था हैं? स्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु कोई ट्यूबवेल/हैण्ड पंप हैं? यदि नहीं, तो क्या विभाग स्थाई पेयजल व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) कन्या हायर सेकेण्डरी विद्यालय भानपुरा में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त भवन हैं? यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बाबुल्दा एवं बरखेडालोया 150-150 सीटर है तथा बालिका छात्रावास चंदावासा एवं गांधीसागर 50-50 सीटर हैं। सीट संख्या वद्धि हेतु प्रस्ताव नहीं बनाया गया हैं। इन छात्रावासों में पेयजल की वर्तमान में टयूबवेल तथा नलजल की स्थायी व्यवस्था है। (घ) जी नहीं। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
119. ( क्र. 3515 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ शासकीय चिकित्सालय वर्तमान में कितने बिस्तर का है? क्या जनसंख्या की दृष्टि से बिस्तर संख्या वृद्धि किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या विभाग आवश्यक परीक्षण उपरांत वृद्धि करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) गरोठ एवं भानपुरा शासकीय चिकित्सालय में डाक्टरर्स स्टॉफ एवं मैदानी अमले के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद संख्या के अनुपात में कितने कार्यरत हैं एवं कुल कितने पद रिक्त हैं इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) क्या शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या सोनोलॉजिस्ट के अभाव में मरीजों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या विभाग सोनोलॉजिस्ट की पदपूर्ति करेगा यदि हाँ, तो कब तक? (घ) शासकीय चिकित्सालय भानपुरा में मरीजों हेतु जो वार्ड है वह काफी पुराने एवं जर्जर हो चुके हैं, इनके स्थान पर नवीन वार्ड का निर्माण कराये जाने चिकित्सालय की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गये हैं। क्या विभाग उनकी स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शासकीय चिकित्सालय गरोठ में वर्तमान में 60 बिस्तर का है। जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) गरोठ व भानपुरा शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर स्टॉफ एवं मैदानी अमले के कुल 382 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 176 भरे हैं एवं 206 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु शासन सतत् प्रयासरत् है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (घ) जी नहीं, उक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
पर्यटन की दृष्टि से गरोठ विधानसभा को विकसित करने
[पर्यटन]
120. ( क्र. 3516 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है वर्तमान में इन कार्यों की क्या स्थिति है? कितने कार्य पूर्ण हो गये है, कितने अपूर्ण हैं कब तक पूर्ण हो जायेगें? (ख) गांधीसागर जलाशय में वाटर स्पोटर्स को लेकर जो योजना बनाई गई है, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या विभाग गांधीसागर जलाशय में वाटर स्पोटर्स कार्य प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है? (ग) हींगलाजगढ़ किला एवं भानपुरा होल्कर छत्री पोलाडुगर, में उपलब्ध अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मूर्ति के संरक्षण एवं संधारण हेतु विभाग कोई कार्य किया जा रहा है यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य स्वीकृत होकर निर्माणाधीन हैं? (घ) क्या एयर टैक्सी हेतु गांधीसागर पर्यटक क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है? क्या उदयपर उज्जैन के बीच विभाग इसका आवश्यक परीक्षण करायेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) कार्य प्रगति पर है। जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
121. ( क्र. 3517 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयुष विभाग दवारा कुल कितने औषधालयों का संचालन किया जा रहा है? क्या इन समस्त औषधालयों में चिकित्सा अधिकारी एवं आवश्यक स्टॉफ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कुल कितने कार्यरत हैं रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) इन औषधालयों हेतु भवन स्वीकृत हुए हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 12 आयुर्वेद एवं 02 होम्योपैथी। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
कर्मचारियों के स्थानान्तरण व कार्यमुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
122. ( क्र. 3519 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ6-1/2017/एक/9 भोपाल दिनांक 19/05/2017 के द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग सतना में प्रभारी मंत्री सतना के अनुमोदन से कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गए हैं, कर्मचारियों के नाम/पद/पदस्थापना स्थान सहित बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला स्तरीय स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की समय-सीमा क्या थी? कितने कर्मचारियों को समय-सीमा में कार्यमुक्त किया गया है एवं कितने कर्मचारियों को समय-सीमा के अन्दर कार्यमुक्त नहीं किया गया है? नामवार/पदवार जानकारी देवें। (ग) क्या उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारियों को समय-सीमा में कार्यमुक्त नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यमुक्त न करने वाले संस्था प्रमुख अधिकारी का नाम/पद क्या है? इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) स्थानांतरित किये गए कितने कर्मचारियों को प्रश्न दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है? इन्हें कब तक कार्यमुक्त किया जावेगा? क्या जिला अस्पताल में पदस्थ लेखापाल का स्थानान्तरण सीधी के लिए किया गया था? यदि हाँ, तो इन्हें किन कारणों से भारमुक्त नहीं किया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 35 कर्मचारी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 07 दिवस। 34 कर्मचारी समय-सीमा में कार्यमुक्त किये गये है। 01 कर्मचारी कु. पूजा मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 को दिनांक 21.11.2017 को कार्यमुक्त किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। जिला अस्पताल में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 का स्थानांतरण सीधी किया गया था, जिसे सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सतना के आदेश दिनांक 21.11.2017 द्वारा जिला सीधी हेतु भारमुक्त किया गया हैं।
वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित प्रकरण में दोषी कर्मचारी से वसूली
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 3520 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 1376 दिनांक 21/07/2017 के भाग (क) में यह स्वीकार कर लिया गया था कि श्रीकांत पाण्डेय योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा डूडा परियोजना में प्रतिनियुक्ति अवधि में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपात्र व्यक्तियों को ऋण की राशि स्वीकृत कराने के लिए दोषी पाये गए हैं तथा प्रश्न के भाग (ख) से (घ) तक परीक्षण कराया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा कलेक्टर सतना से अपने पत्र दिनांक 13/07/2017 एवं 29/08/2017 के द्वारा इस प्रकरण में कितनी राशि की हानि हुई है, उसकी संबंधित से वसूली एवं इस आपराधिक कृत्य के लिए अभिमत चाहा गया था? यदि हाँ, तो क्या चाही गई जानकारी कलेक्टर सतना से प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की हानि होना प्रतिवेदित किया गया है व आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु क्या अभिमत दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन/अभिमत अनुसार राशि की मय ब्याज वसूली एवं वित्तीय अनियमितता व कूटरचना के लिए श्रीकांत पाण्डेय के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें यदि नहीं, तो अब शासन/संचालनालय किस आदेश/निर्देश का इन्तजार कर रहा हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। कलेक्टर द्वारा राशि रूपये 11.50 लाख (रूपये ग्यारह लाख पचास हजार मात्र) की हानि होना प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित के विरूद्ध आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज कराये जाने का अभिमत कलेक्टर द्वारा दिया गया है। (ग) जी नहीं। प्रकरण परीक्षणाधीन है।
दीनदयाल चलित औषधालय
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
124. ( क्र. 3523 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दीनदयाल चलित औषधालय विभाग द्वारा निजी एजेन्सी के माध्यम से संचालित करता है? (ख) यदि हाँ, तो नियमानुसार चलित औषधालय में कितना स्टॉफ नियुक्त किया जाता है तथा किस-किस पद के कितने कर्मचारी होते हैं? क्या चिकित्सक भी नियुक्त होता रहता है? (ग) क्या यह औषधालय एलोपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज करता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या सभी चलित औषधालय वाहन पर नियुक्त चिकित्सक एम.बी.बी.एस. डिग्री धारी है? (ड.) यदि नहीं, तो विशेष परिस्थितियों में एलोपैथी पद्धति में गैर एम.बी.बी.एस. चिकित्सक भी इलाज कर सकते हैं? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) नियमानुसार चलित औषधालय में क्रमश: 01 चिकित्सक (न्यूनतम एम.बी.बी.एस./आयुष उपाधिधारी), 01 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 01 स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. (महिला) तथा 01 वाहन चालक सहित कुल 04 सदस्यीय स्टॉफ नियुक्त किया जाता है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। (ड.) जी हाँ। विशेष परिस्थितियों में चलित अस्पताल में पदस्थ आयुष चिकित्सक सामान्य बीमारियों का उपचार एलोपैथी पद्धति से करते है एवं आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीयकृत 108-कॉल सेंटर में पदस्थ एलोपैथिक चिकित्सकों से दूरभाष पर संपर्क कर एवं मरीज की बीमारी के लक्षण अनुसार वाहन में उपलब्ध दवाएं द्वारा प्राथमिक उपचार देते हुए उच्च स्तरीय चिकित्सालय में जाकर उपचार कराने की सलाह देते हैं।
आर्थिक अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
125. ( क्र. 3525 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर सोनौरी तहसील त्योंथर जिला रीवा के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक किस मद में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि किस मद में कब एवं कितनी खर्च हुई? (ग) क्या उपरोक्त राशि का आय एवं व्यय का परीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराया गया? यदि हाँ, तो अधिकारियों का नाम एवं परीक्षण दिनांक सहित सम्पूर्ण विवरण दें। यदि परीक्षण नहीं कराया गया तो क्यों? (घ) यदि परीक्षण कराया गया तो क्या-क्या आर्थिक अनियमितताएं पाई गई? विवरण दें। दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नांकित शाला को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक मदवार प्राप्त राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार। (ग) जी हाँ। आर.एम.एस.ए. योजना के तहत प्रदाय राशि का प्रतिवर्ष सी.ए.जी. एम्पैनल्ड लेखा परीक्षकों से ऑडिट कराया जाता है। 2014-15 एवं 2015-16 में एस.एल. छाजेड़ एण्ड कम्पनी भोपाल से लेखा परीक्षकों एवं 2016-17 में महेश सोलंकी एण्ड कम्पनी इन्दौर के लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है। कोई आर्थिक अनियमितता सामने नहीं आई। विद्यालय को अन्य मदों में प्राप्त राशि के आय-व्यय का परीक्षण महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की टीम नहीं आने के कारण प्रश्नांकित अवधि का परीक्षण नहीं हो सका है। उक्त टीम आने पर परीक्षण कराया जावेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकीय पदों के विरूद्ध पदस्थ चिकित्सा अधिकारी
[आयुष]
126. ( क्र. 3526 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय आयुष महाविद्यालयों, सम्बद्ध चिकित्सालयों में आयुर्वेद/ होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के संस्थावार स्वीकृत पद तथा इन पर कौन-कौन चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं? (ख) क्या शिक्षकीय पदों के विरूद्ध चिकित्साधिकारियों को पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या केन्द्रीय परिषदों के मापदण्डानुसार रीडर एवं प्रोफेसर पद हेतु अध्यापन अनुभव अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो कितने वर्ष का? क्या अध्यापन अनुभवहीन चिकित्साधिकारियों को भी रीडर, प्रोफेसर पदों के विरूद्ध पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो किनको कहाँ-कहाँ? (घ) रीडर, प्रोफेसर पदों के विरूद्ध अध्यापन अनुभवहीन चिकित्साधिकारियों की नियम विरूद्ध अनावश्यक पदस्थापना से इनके वेतन भत्तों के भुगतान से शासन को आर्थिक हानि पहुँचाने तथा ग्रामीण जनता को आयुष चिकित्सा से वंचित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। महाविद्यालयों को सी.सी.आई.एम./सी.सी.एच. से मान्यता के दृष्टिगत। (ग) रीडर हेतु 05 वर्ष/प्रोफेसर हेतु 10 वर्ष का। जी हाँ। आयुष महाविद्यालयों में सी.सी.आई.एम./ सी.सी.एच. के नार्म्स की पूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत। आवश्यकतानुसार योग्यताधारी आयुष चिकित्सकों का संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) उक्त चिकित्सकों को आयुष चिकित्सकों का वेतनमान ही प्रदान किया जा रहा है। इसमें आर्थिक हानि निहित नहीं है। शासन को हानि पहुचाने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
127. ( क्र. 3528 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-17/2014/नियम/चार भोपाल दिनांक- 30-09-14 के आदेश से सभी विभागों के लिए तृतीय समयमान वेतन दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है? (ख) यदि किसी कर्मचारी द्वारा तृतीय पदोन्नति का परित्याग करने तथा उसके पश्चात अगामी वर्ष में तृतीय पदोन्नति स्वीकार करने के पश्चात समयमान की पात्रता होगी या नहीं? यदि हाँ, तो तृतीय समयमान 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि से अथवा पदोन्नति स्वीकार करने की तिथि से तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी या नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत विदिशा, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन जिले में सहायक ग्रेड-3 पद पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा तृतीय पदोन्नति सहायक ग्रेड-1 पद की स्वीकार करने के उपरांत भी तृतीय समयमान का लाभ किस-किस को दिया गया है? कितने कर्मचारी शेष है? शेष को कब तक लाभ दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित जिलों में ऐसे कितने सहायक ग्रेड-1, 2, 3 ऐसे हैं जिन्होंने पदोन्नति का परित्याग किये जाने के बाद उन्हे तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया है, इन कर्मचारियों को किस नियम व निर्देश पर किस अधिकारी द्वारा लाभ दिया गया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। पदोन्नति का परित्याग करने पर उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। स्वीकृति की कार्यवाही नियमानुसार न होने से संबंधित अधिकारी क्रमश: संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन, जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को कारण बताओं सूचना जारी किया गया है ।
उज्जैन संभाग में संचालित नर्सिंग होम एव रिसर्च सेंटर
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 3531 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने नर्सिंग होम कहाँ-कहाँ, किस-किस व्यक्ति के नाम संचालित हैं? इन नर्सिंगहोम में किस-किस प्रकार की, किन-किन रोगों की जाँच होती है, इस हेतु मरीज से कितना-कितना शुल्क लिया जाता है? (ख) प्रदेश में कितने निजी चिकित्सालयों में रिसर्च सेंटर हैं? इस हेतु शासन से रिसर्च सेंटर के नाम पर चिकित्सालयों को किस-किस प्रकार की सुविधा दी जाती है? 1 जनवरी, 2012 के पश्चात इन रिसर्च सेंटर ने किस-किस प्रकार के रिसर्च किये? सूची उपलब्ध करायें। (ग) उक्त संभागों में प्रश्नांश (ख) अवधि में कहाँ-कहाँ नर्सिंग एव रिसर्च सेंटर के खिलाफ किस-किस व्यक्ति ने, किस-किस प्रकार की शिकायत की है? विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या नर्सिंग होम के शुल्क एव प्रदत्त सुविधाओं पर नियन्त्रण हेतु विभाग कोई नीति बना रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उक्त चिकित्सालयों में से कितने चिकित्सालय हैं जिनमे शासन द्वारा प्रदत्त की गई जमीन पर नर्सिंगहोम/रिसर्च सेंटर खोले गये? इन्हें जमीन प्रदान करने के एवज में निजी चिकित्सालयों से क्या-क्या अनुबंध किया गया? क्या चिकित्सालय अनुबंध का पालन कर रहे हैं? इसकी जाँच उक्त अवधि में कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दतिया जिले में शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 3534 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में शिक्षकों के साथ मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से कार्यवाहीयाँ की गई है? यदि हाँ, तो दिनांक 1/1/16 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन शिक्षक/अध्यापकों पर कार्यवाहीयाँ की गई? (ख) क्या दिनांक 4/8/16 को शा.उ.मा.वि. जौहरिया में एस.डी.एम. दतिया द्वारा दो अनुपस्थित अध्यापको जिनके अवकाश स्वीकृत थे, उनमें से एक को अकारण जिला शिक्षाधिकारी द्वारा निलंबित कराया गया जबकि दूसरे के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्यों? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-35/97/अप्र/1 भोपाल दिनांक 12/11/1997 के निर्देशों के अनुसार एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. कर्मचारियों के विरूद्ध गलती होने पर समझाइश दी जाए और सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया जाए का भी पालन नहीं किया गया, शासन के नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या सामान्य प्रशासन के उपरोक्त आदेश के तहत दतिया जिले में ऐसी नियम विरूद्ध भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी? अवगत कराये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनांक 04.08.2016 को अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा शा.उमावि जौहरिया का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान श्री वेदप्रकाश यादव, अध्यापक को बगैर सूचना के अनुपस्थित पाये जाने एवं कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आधार पर निलंबित किया गया तथा संस्था प्राचार्य एवं सहायक वर्ग 03 का माह सितम्बर 2016 का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई थी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित परिपत्र के क्रम में शासन निर्देशों के अनुरूप पूर्ण सहानुभूति के आधार पर बगैर शास्ति अधिरोपित के मूल संस्था में ही बहाल किया गया था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कुण्डेश्वर एवं शहीद महोत्सव को शासन के कलेण्डर में शामिल करने
[संस्कृति]
130. ( क्र. 3537 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा शुरू किये गये कुण्डेश्वर महोत्सव एवं शहीद महोत्सव को वार्षिक कलेण्डर में शामिल किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या जिलेवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर यह महोत्सव आयोजन किये जाते है, इनको शासन के कलेण्डर में शामिल किया जाना अति आवश्यक है? शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) अभी इन आयोजनों को स्थानीय स्तर पर मदद कर शासन पैसा लेकर दोनों तरह से संचालित किया जाता है, लेकिन कब तक अगर यह शासन द्वारा कलेण्डर वर्ष में शामिल कर लिया जावे तो यह संचालन सुचारू रूप से चलता रहेगा? इस दिशा में शासन का क्या जवाब रहेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। उल्लेखित दोनों ही आयोजनों को वार्षिक कैलेण्डर में सम्मिलित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव संचालनालय को प्राप्त नहीं हुए है। अतएव अंकित आयोजनों को वार्षिक कैलेण्डर में शामिल नहीं किया गया है। (ख) एवं (ग) प्रश्न 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
स्कूलों में शौचालय के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
131. ( क्र. 3538 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ अंतर्गत स्थित स्कूलों में कितनों में शौचालयों का निर्माण आज दिनांक तक पूर्ण कराया जा चुका है एवं कितनों में अभी कार्य पूरा होना शेष है? (ख) स्कूलों द्वारा अभी तक शौचालयों के निर्माण में विलंब का क्या कारण रहा और इसमें कौन दोषी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ अंतर्गत 426 प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं संचालित है, जिनमें 444 शौचालय का निर्माण पूर्ण है। 10 शौचालय निर्माण अपूर्ण है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। 16 हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। किसी भी हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय में शौचालय निर्माण का कार्य अपूर्ण नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुसार प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के 10 शौचालयों में से 02 शौचालय के निर्माण में एजेंसी की अरूचि से विलंब हुआ है। इनकी निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन समिति है, जिनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान भोजन वितरण
[स्कूल शिक्षा]
132. ( क्र. 3542 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के जनपद शिक्षा केन्द्र सिरोंज द्वारा जिला पंचायत, नगर पालिका व अन्य से पंजीकृत कितने स्व-सहायता समूह को कार्यालय अथवा जन शिक्षकों के माध्यम से मध्यान भोजन हेतु खाद्यान्न पर्ची प्रदान की जाती है? उन समूहों के नाम संबंधित समूह कहाँ से पंजीकृत हुए की जानकारी देवें? (ख) जनपद शिक्षा केन्द्र सिरोंज के शहरी क्षेत्र में संचालित शासकीय स्कूलों में कौन-कौन से समूह द्वारा मध्यान भोजन वितरण कर रहे हैं और कहाँ से पंजीकृत हुए हैं? क्या पंजीकृत समूह के अध्यक्ष व अन्य सदस्य गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं? यदि हाँ, तो महामाया स्व-सहायता समूह प्राथमिक शाला सिकंदरपुर सिरोंज व गणेश स्व सहायता समूह प्राथमिक शाला रावजी पथ सिरोंज व अन्य के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के बी.पी.एल. कार्ड धारक होने संबंधित जानकारी व गरीबी रेखा क्रमांक क्या है? (ग) जनपद शिक्षा केन्द्र सिरोंज के अंतर्गत आने वाले ऐसे कितने शासकीय स्कूल हैं जिनमें मध्यान भोजन वितरण करने वाले समूह जिला पंचायत, नगर पालिका आदि से पंजीकृत नहीं हैं व अपात्र है या गरीबी रेखा क्रमांक गलत लिखकर समूह बनाये है तो ऐसे अपात्र समूहों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवन विहीन शालाओं की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
133. ( क्र. 3543 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में प्रश्नांश दिनांक तक शासन द्वारा स्वीकृत प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कितनी, कौन-कौन सी भवन विहीन शालाऐं संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भवन विहीन शालाओं को भवन स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा आज दिनांक तक शासन को कब-कब, किन-किन भवन विहीन शालाओं को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं? शासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई, भवन विहीन शालाओं में कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित 28 शासकीय प्राथमिक एवं 18 माध्यमिक शालाएं भवन विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में समाहित है। हाई/हायर सेकेण्डरी के भवन निर्माण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर कार्यवाही संबंधी
[चिकित्सा शिक्षा]
134. ( क्र. 3545 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डॉ. परिधी शिवदे, सह प्राध्यापक एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इंदौर के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी कार्यवाही के समस्त पत्र व्यवहार, आदिम जाति विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य की प्रमाणित प्रति देवें? (ख) क्या कारण है कि अब तक इस प्रकरण में कार्यवाही न की जाकर लंबित रखा जा रहा है? इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें? (ग) फर्जी जाति प्रमाण-पत्र से शासकीय सेवा प्राप्त करने के इस प्रकरण पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही की जाएगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
महिला नर्सिंग प्रशिक्षण में हुई अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
135. ( क्र. 3546 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में वर्ष 2008-2009 में महिला नर्सिंग प्रशिक्षण/चयन में हुई अनियमितता के संबंध में तत्कालीन राजगढ़ कलेक्टर द्वारा पुलिस को की गई शिकायत/लिखे गये पत्रों की छायाप्रतियां दें। बतायें कि इस प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक किन-किन लोगों/कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया? क्या यह सही है कि आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही में विलंब किया गया? यदि हाँ, तो इसका कारण बतायें? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण के संबंध में न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने के बाद भी आरोपी कर्मचारी अपने पद पर कार्य करते रहें। यदि हाँ, तो इसका कारण बतायें? इसके लिए दोषी अधिकारी कौन है? उसके विरूद्ध विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही संबंधी विवरण दें। (घ) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में आरोपियों को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बचाने का बार-बार प्रयास किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के नाम बताये, उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कलेक्टर राजगढ़ द्वारा पुलिस को की गई शिकायत/लिखे गये पत्रों की जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में (1) डॉ.ए.के. मेहता, तत्कालीन जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, (2) दीपक विजयर्गीय, सहायक ग्रेड-2, (3) लक्ष्मीनारायण कुम्भकार, लेखापाल, (4) भारत भूषण नामदेव, सहायक ग्रेड-3, (5) रामचन्द्र पुष्पद, लेखापाल को आरोपी बनाया गया। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के पश्चात् कलेक्टर राजगढ़ से मार्गदर्शन प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों के प्रभार हटाये गये थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा कार्यवाही कर आरोपी शासकीय सेवको को निलंबित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। श्री रामचन्द्र पुष्पद सेवा निवृत्त हो गये है इसलिए उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
टी.बी. की बीमारी को रोकने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
136. ( क्र. 3547 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में बच्चों में टी.बी. की जाँच और उपचार की व्यवस्था सभी जिलों में है? (ख) टी.बी. के मरीजों के पोषण एवं गुणवत्तायुक्त भोजन के लिए प्रत्येक मरीज को कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? (ग) मध्यप्रदेश में टी.बी. अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक टी.बी. संबंधी कार्यक्रमों के लिए बजट के आवंटन एवं व्यय की गई राशि की जानकारी वर्षवार दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) टी.बी अधिकारियों के पदनाम से भर्ती का प्रावधान नहीं है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है बजट आवंटन एवं व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।
छात्रावास बनाये जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
137. ( क्र. 3550 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ब्लॉक स्तर पर पिछड़ा वर्ग छात्रावास प्रारंभ करने की शासन ने कोई नीति बनाई है या इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई आदेश या नीति बनाई गई है, तो उसकी छायाप्रति देवें? (ख) इसके तहत महिदपुर वि.स.क्षेत्र के कस्बा झारड़ा में पिछड़ा वर्ग छात्रावास प्रारंभ करने की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार से इस संबंध में कोई आदेश या नीति प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में बताया जाना संभव नहीं है।
महिदपुर सिविल हॉस्पिटल 100 बेड करने संबंधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
138. ( क्र. 3551 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2015 से 31.10.2017 तक सिविल हॉस्पिटल महिदपुर में कितनी ओ.पी.डी. रही? माहवार वर्षवार देवें। (ख) इस अस्पताल की बेड क्षमता विस्तार के लिये शासन को कितने पत्र अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिखे गये? (ग) कब तक इस अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल कर दिया जायेगा? इसके लिये शासन को कब तक प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल हॉस्पिटल महिदपुर की दिनांक 01/01/2015 से 31/10/2017 तक की ओ.पी.डी की जानकारी निम्नानुसार है:-
क्र. |
माह |
वर्ष 2015 में ओपीडी |
वर्ष 2016 में ओपीडी |
वर्ष 2017 में ओपीडी |
1 |
जनवरी |
8321 |
11874 |
9744 |
2 |
फरवरी |
10848 |
11266 |
9831 |
3 |
मार्च |
9049 |
9081 |
9616 |
4 |
अप्रैल |
6692 |
8070 |
8224 |
5 |
मई |
8393 |
9272 |
9537 |
6 |
जून |
9093 |
10180 |
9674 |
7 |
जुलाई |
10251 |
12412 |
11743 |
8 |
अगस्त |
12014 |
12628 |
13033 |
9 |
सितम्बर |
11662 |
13357 |
12944 |
10 |
अक्टूबर |
10488 |
10502 |
10354 |
11 |
नवम्बर |
9734 |
10977 |
7411 |
12 |
दिसम्बर |
11000 |
10405 |
|
कुल |
117545 |
130024 |
112111 |
(ख) बेड क्षमता विस्तार के लिये अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक पत्र दिनांक 07/10/2017 को शासन को लिखा गया। (ग) निर्धारित मापदण्ड अनुसार अस्पताल को 100 बिस्तर में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुलताई वि.स. क्षेत्र में पर्यटन की जानकारी
[पर्यटन]
139. ( क्र. 3555 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई वि.स. क्षेत्र में किन-किन स्थानों को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया जा चुका है? सूची दें। यदि घोषित नहीं किया गया है? तो किन-किन स्थानों को चिन्हित एवं प्रस्तावित किया गया है? सूची दें। (ख) बिन्दु (क) के अनुसार प्रस्तावित इन स्थानों को विभाग द्वारा पर्यटन स्थल कब तक घोषित किया जायेगा? दिनांक से स्पष्ट करें। इस संबंध में विभाग द्वारा दिये गये समस्त पत्राचारों की छायाप्रतियां दें? (ग) बिन्दु (ख) के अनुसार प्रस्तावित स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने में देरी के लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग में किसी भी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
खाद्य पदार्थ एवं सामग्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
140. ( क्र. 3556 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई वि.स. क्षेत्र में दिनांक 1.1.2015 से आज तक कितने खाद्य पदार्थों एवं सामग्रियों के नमूने एकत्रित किये गये? इसमें कितने मानक एवं अमानक नमूने पाये गये? सूची में जानकारी दें। (ख) बिन्दु (क) में दिये गये अमानक प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई? कितने प्रकरण सक्षम न्यायालय में चल रहे हैं एवं कितने प्रकरणों पर न्यायालय द्वारा शास्ति आरोपित की गई है? (ग) बिन्दु (ख) के अनुसार कितनों से शास्ती की राशि वसूली की गई है एवं कितनों की शेष है? नाम सहित जानकारी सूची में दें। इससे शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासन को रूपये 36000/- की राजस्व प्राप्ति हुई है।
संविदा शिक्षकों के संबंध में
[स्कूल शिक्षा]
141. ( क्र. 3557 ) श्री अजय सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्कूल शिक्षा अंतर्गत संविदा शिक्षक के अतिरिक्त क्या अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ग-1 और वर्ग-3 में जिलेवार संख्या कितनी हैं? (ग) भविष्य में इनको स्थाई करने या अन्य लाभ देने हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभागीय आदेश दिनांक 17.3.15 के द्वारा अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक के नियोजन प्रक्रिया में उनके कार्य दिवस के आधार पर अंकों का अधिभार दिये जाने के आदेश जारी हुए थे। उक्त विभागीय आदेश में संशोधन करते हुए कुल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के नियमानुसार नियोजन के लिये आरक्षित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
142. ( क्र. 3560 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले के जनपद पंचायत रायपुर नैकिन द्वारा वर्ष 2011 में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के नियुक्ति की कार्यवाही की गई ? नियुक्ति हेतु विज्ञापन कब निकाला गया, कि प्रति देते हुए बतावें कि कुल कितने आवेदन पत्र नियुक्ति बावत् प्राप्त हुए, प्राप्त आवेदन पत्रों अनुसार तैयार मैरिट सूची की प्रति देते हुये बतावें कि मैरिट सूची अनुसार किन-किन को नियुक्ति आदेश किस क्रमांक एवं आदेश से जारी किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आदेश क्र. 459, 461, 710 एवं 713 के द्वारा किन अभ्यार्थियों के आदेश जारी किये गये? आदेश की प्रति एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति देते हुये बतावें कि क्या इससे संबंधित प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहां लंबित हैं? इसके संबंध में शासन द्वारा बचाव पक्ष में तैयार पत्र एवं दस्तावेजों की प्रति भी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) की नियुक्ति बावत् जिला पंचायत सीधी द्वारा अनुमोदन कब प्राप्त किया गया? साथ ही संबंधित समिति द्वारा अनुमोदन कराकर आदेश जारी किये गये अनुमोदन संबंधित दस्तावेज देते हुए बतावें कि नियुक्तियां बगैर अनुमोदन लिए की गई तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के संविदा शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्तियों हेतु आदेश क्र.459, 461, 710, 713 के द्वारा जारी बगैर विज्ञापन एवं अनुमोदन के किये गये आवेदन भी नियुक्ति बावत् नहीं लिये फर्जी तरीके से आदेश जारी कर नियुक्ति आदेश दिये गये इसके लिए धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराने के साथ संबंधितों से राशि वसूली के आदेश जारी करावेंगे? करावेंगे तो कब तक अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मरीजों से ली जाने वाली फीस के संबंध में निर्देश
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
143. ( क्र. 3561 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले सहित प्रदेश में शासकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टरों द्वारा अपने बगलों/घरों एवं नर्सिंग होम में मरीजों को देखने एवं उपचार का कार्य किया जाता है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो मरीजों को देखने की फीस विभिन्न प्रकार की जाँचों एवं एक्स-रे हेतु क्या शासन द्वारा फीस निर्धारित की गई है, यदि हाँ, तो बतावें अगर नहीं तो क्या इस संबंध में शासन या जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आदेश/निर्देश जारी किये गए है। यदि हाँ, तो प्रति देते बतावें अगर नहीं तो क्यों? क्या डॉक्टरों एवं नर्सिंग होमों में जाँच व फीस की रसीदें संबंधितों द्वारा दी जाती है? अगर नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार फीस एवं जाँच बावत् फीस निर्धारण की कार्यवाही न किये जाने से क्या मरीजों का शोषण किया जा रहा है अगर शासन द्वारा फीस तय की गयी हैं लेकिन मनमानी फीस वसूली की जा रही है तो क्यों? क्या कार्यवाही करेंगे? क्या मरीजों को फीस एवं जाँच की रसीद देने का आदेश जारी करेंगे, करेंगे अगर नहीं तो क्यों? साथ ही नियम विरूद्ध ली जा रही फीस की क्या कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रीवा जिले सहित प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा अपने बंगलों/घरों में कर्तव्य अवधि के बाहर मरीजों को परामर्श दिया जाता है। अशासकीय चिकित्सकों द्वारा प्रायवेट नर्सिंग होम/क्लीनिक में मरीजों को देखने व उपचार का कार्य किया जाता है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ, यदि प्रायवेट प्रैक्टिस से सकल वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख से अधिक है तो जाँच व फीस की रसीद दिया जाना आवश्यक है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1997 के अनुसार सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम्स को काउन्टर पर विभिन्न सेवाओं के लिए ली जा रही फीस की जानकारी प्रदर्शित करना एवं रखना आवश्यक है, जिसके अनुसार उनके द्वारा फीस ली जाती है। यदि किसी के द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इनकम टैक्स नियम के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक है, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ऐसी कोई जानकारी संज्ञान में नहीं आई है।
11 नवम्बर को शिक्षा दिवस का आयोजन
[स्कूल शिक्षा]
144. ( क्र. 3562 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 11 नवम्बर को संपूर्ण प्रदेश में शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है? यदि हाँ, तो इस आयोजन में कौन-कौन से कार्यक्रमों को संचालित किया जा सकता है? (ख) क्या 11 नवम्बर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने हेतु शासन द्वारा कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। क्या शासकीय/अशासकीय शालाओं में 11 नवम्बर को शिक्षा दिवस मनाया जाना अनिवार्य है? क्या शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में दिनांक 11.11.2013 को सांय 4.00 बजे शालाओं को बंद करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें? (ग) क्या 11 नवम्बर का शिक्षा दिवस कार्यक्रम के उपरांत शालाओं में उस दिन का अवकाश घोषित कर दिया जाता है अथवा कार्यक्रम उपरांत शेष शाला समय में बच्चों को अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कराया जाता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। आयोजन में संगोष्ठियॉ, निबंध, व्याख्यान, रैलियॉ, बैनर, कार्ड, आदि के द्वारा शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने के कार्यक्रम किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में मनाया जाता है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत सागर संभाग में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
145. ( क्र. 3564 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत पन्ना जिला स्तर के अधिकारी/कार्यालयों द्वारा सामग्री क्रय/ किराया/प्रशिक्षण/निर्माण/मरम्मत तथा अन्य शेष मदों में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत सीमित निविदा प्रणाली/हस्त पावती प्रणाली से कितनी-कितनी राशि वर्ष 2015-16 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक व्यय की गयी? वित्तीय वर्ष की राशि मदवार बतावें? (ख) क्या उक्त लेखा-जोखा, प्रमाणित करने वाला रिकार्ड, सुरक्षित है? यदि हाँ, तो स्टाक रजिस्टर की प्रति बतावें? (ग) क्या उक्त अवधि में पन्ना जिले के अन्तर्गत वित्तीय अनियमित्ता इत्यादि के प्रकरण की जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र के संज्ञान में आयी थी? यदि हाँ, तो क्या-क्या प्रति बतावें? (घ) क्या स्टाक का वेरीफिकेशन किया गया है? यदि हाँ, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रतिवेदन की प्रति बतायें? यदि नहीं, तो क्यों कौन जिम्मेदार हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आशा कार्यकर्ता के वेतन व अन्य भत्तों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
146. ( क्र. 3566 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन राज्य स्वास्थ्य समिति भोपाल के पत्र क्रमांक/एन/ आर.एच.एम./2015-16 दिनांक 01/06/2015 के निर्देशानुसार आशा कार्यकर्ताओं का चिन्हांकन आशा सहयोगिनियों के रूप में छतरपुर जिले में किया जाना था? (ख) क्या आशा कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगियों को मासिक वेतन नहीं दिया जाता, यदि दिया जाता है तो कितना बतावें क्या इनकों अन्य भत्तें का लाभ दिया जाता है, सूचीवार जानकारी देवें? (ग) क्या विभाग द्वारा भविष्य में इनकों मानदेय/मासिक वेतन/अन्य भत्तों का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? इस संबंध में छतरपुर में विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या इनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उससे इनका और इनके परिवार का भरण-पोषण हो जाता है, यदि नहीं, तो विभाग/शासन द्वारा कब तक इनको मासिक वेतन की व्यवस्था की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण। जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण। (घ) जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बगैर स्कूल भवन निर्माण के राशि हड़पने
[स्कूल शिक्षा]
147. ( क्र. 3567 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में वर्ष 2004 से 2007 तक बगैर स्कूल भवन निर्माण हेतु विद्यालयवार कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई एवं कितनी राशि विद्यालयों को प्रदाय की गयी? (ख) क्या डी.पी.सी. छतरपुर ने कई स्कूलों को स्कूल भवन निर्माण के लिए दो-दो बार राशि लेन-देन करके निकाली गई है? उन स्कूलों के नाम तथा राशि सहित सूची प्रदाय करें। (ग) क्या डी.पी.सी. छतरपुर में विद्यालय प्रबंधन द्वारा बगैर निर्माण के हड़पी गई राशि को शासन के खाते में जमा कराने के आदेश दिये थे? (घ) यदि हाँ, तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा हड़पी गई राशि शासन खाते में कितनी जमा की गयी तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला छतरपुर में 2004 से 2007 तक 213 प्राथमिक शाला भवन एवं 273 माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण के लिये 1766.93 लाख की राशि प्राप्त हुई जिसमें से निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन समितियों को 1688.40 लाख की राशि जारी की गई। विद्यालयवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ, अपूर्ण कार्यों में मूल्यांकन से अधिक अनुचित रूप से आहरित राशि जमा करने हेतु निर्माण एजेंसी शाला प्रबंधन समितियो (पी.टी.ए.) को नोटिस जारी किये गये थे। (घ) 12 माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के शाला प्रबंधन समिति ने निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये, जिनकों निर्माण कार्य पूर्ण कराने अथवा ब्याज सहित राशि जमा करने हेतु पत्र जारी किये गये। उपरोक्त 12 कार्यों में से 05 कार्य पूर्ण हो चुके है, 03 कार्य की राशि रू. 471561/- जिला शिक्षा केन्द्र के खाते में शाला प्रबंधन समिति के सचिव द्वारा जमा कराई गई, 04 कार्यों के संबंधित सचिवों की वेतन रोके जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
दोषियों को विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
148. ( क्र. 3568 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 9.12.2016 की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न क्र.1986 प्रश्नांश (क) का उत्तर 'जी हाँ' एवं 'ख' के आंशिक उत्तर में स्थापना शाखा के अन्तर्गत स्थानान्तरण संबंधी कार्य करने वाले लिपिकों को ही निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर उनके दायित्वों में परिवर्तन किया जाता है? दर्शाया गया है। (ख) क्या स्थापना शाखा में निर्धारित समयावधि से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों में मात्र स्थानान्तरणों से संबंधित कार्य देखने वाले लिपिकों को ही हटाये जाने के आदेश हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त दिये गये उत्तरानुसार शासनादेशों के अधीन उत्तर देते हुए उनकी प्रतियां सदन के पटल पर रखें? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त प्रश्नोत्तरी में उल्लेखित प्रश्नोत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट में वर्ष 2008 से पदस्थ/कार्यरत श्री धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह को बचाये जाने हेतु जानबूझकर असत्य जानकारी दी गई है? (ग) क्या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) से (ग) में उल्लेखित बिन्दुओं की गंभीरता को देखते हुए एवं शासनादेशों की प्रत्याशा में कई वर्षों से स्थापना शाखा में नियम विरूद्ध पदस्थ श्री धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह की पदस्थापना अन्यत्र शाखाओं में करते हुए उसके कार्यकाल की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच कर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ शासनादेशों की गलत व्याख्या कर सदन को असत्य जानकारी देकर गुमराह करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्थापना शाखा के अंतर्गत अवकाश प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/पदोन्नति एवं नियुक्ति/आवक-जावक/सी.आर. का संधारण एवं स्थानातंरण संबंधी कार्य संपादित किये जाते है। शासन नीति अनुसार स्थापना शाखा में स्थानांतरण संबधी कार्य करने वाले लिपिक को निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर उसके दायित्वों में परिवर्तन किये जाते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर की अवैध नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
149. ( क्र. 3571 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 536 दिनांक 22/04/2016 द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को विभागीय उपसचिव द्वारा हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटरों के पद पर की गई नियुक्ति पर ली गई आपत्ति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि बिना स्वीकृत पद के राजपत्रित पद के समान वेतन पर नियुक्ति आपत्तिजनक है? (ख) क्या यह सत्य है कि अधिष्ठता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 35111-13 दिनांक 17/12/2014 द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को सूचित किया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति की तीसरी बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त को-ऑर्डिनेटर के पदों पर चयनित अधिकारियों को टेन्योर प्रारंभ में एक वर्ष समीक्षा उपरांत पुन: एक-एक वर्ष अधिकतम 03 वर्ष के लिए वृद्धि का अनुमोदन किया गया है? (ग) उपरोक्तानुसार उक्त को-ऑर्डिनेटर्स को 03 वर्ष बीतने के उपरांत भी निरंतर बिना पद स्वीकृति के अवैध रूप से विगत 07 वर्षों से किस नियम के तहत एवं क्यों रखा गया है? क्या शासन/विभाग उपरोक्तानुसार अवैध/अनियमित को-ऑर्डिनेटर कुं. अमृता वाजपेयी की भर्ती को तत्काल निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
एच.आई.एम.एस. की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
150. ( क्र. 3572 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई 2017 के प्रश्न क्रमांक 1681 के उत्तर (क) में ''जी नहीं'' कार्य प्रचलन में है, दर्शाया गया है। ''जी नहीं'' से क्या तात्पर्य है एवं उक्त कार्य एन.आई.सी. अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी से क्यों नहीं कराया गया? (ख) उपरोक्तानुसार न्यूनतम दरें की अनुशंसा समिति द्वारा कब की गई इसकी अनुशंसा उपरान्त किस स्तर के अधिकारी द्वारा तुलनात्मक दरों को अनुमोदित किया गया? अधिकारी का नाम एवं स्तर बतावें। प्रश्नोत्तरी के प्रश्नांश (ग) का जवाब बिन्दुवार स्पष्ट बतावें? (ग) उत्तरांश (घ) में कार्यवाही नियमानुसार एवं सक्षम स्वीकृति उपरांत ही टेण्डर के माध्यम से की गई दर्शाया गया है? जबकि चिकित्सालय की क्रय समिति द्वारा सितम्बर 2016 में न्यूनतम दरों पर अनुशंसा की गई, तब उक्त दरों को 03 माह पूर्व ही जून 2016 में कैसे अनुमोदन किया गया? (घ) क्या शासन उपरोक्त नियम विरूद्ध अनियमित एवं क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमति के एवं अपूर्ण कार्य पर पूर्ण भुगतान करने वाले अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को निलंबित करते हुए उक्त प्रकरण की पारदर्शी जाँच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
बाण्ड की अवधि पूर्ण नहीं करते हुए मूल दस्तावेज गायब करने बाबत
[चिकित्सा शिक्षा]
151. ( क्र. 3575 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 32532-37 दिनांक 07/12/2016 द्वारा रजिस्ट्रार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल को डॉ. कमलेश कुमार मेवाड़ पी.जी. छात्र द्वारा बाण्ड की अवधि पूर्ण नहीं करने एवं मूल दस्तावेज भी वापस न करने के कारण उक्त छात्र की एम.एस. आप्थमलॉजी की डिग्री निरस्त करने की अनुशंसा की गई है? (ख) क्या उक्त पत्र में डॉ. मेवाड़ द्वारा 02 वर्ष की फेलोशिप के पश्चात एवं वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु लगाया गया बाण्ड पूर्ण नहीं करते हुए महाविद्यालय के मूल दस्तावेज ले जाने इत्यादि तथ्यों के आधार पर डिग्री निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए प्रतिलिपि रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिलिंग को भी दी गई है? (ग) क्या पूर्व में जुलाई 2016 में रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को पत्र लिखकर इनका पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखा गया था, उक्त पत्र पर रजिस्ट्रार मेडिकल कौंसिल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की संबंधित चिकित्सक से मिलीभगत एवं सांठ-गांठ के कारण विगत 03 वर्षों से उक्त प्रकरण पर कोई भी निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई है? क्यों कारण बतावें? (ड.) क्या शासन/विभाग उपरोक्त प्रकरण पर निर्णय लेते हुए संबंधित चिकित्सक की डिग्री तत्काल निरस्त करते हुए उनके पंजीयन को निरस्त करने की कार्यवाही करेगा।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लोकायुक्त जाँच प्रकरण के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]
152. ( क्र. 3576 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1059-64/सतर्कता/05/2017 दिनांक 29/08/2017 द्वारा लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01/08/2017 (लोकायुक्त जाँच प्रकरण क्रमांक 380/2017 विरूद्ध अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल) पर तीन सदस्यीय दल गठित कर 15 दिवस में जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं? (ख) उपरोक्तानुसार लोकायुक्त कार्यालय से विभागीय प्रमुख सचिव को अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के विरूद्ध कब-कब, किस-किस पत्र क्रमांक/दिनांक द्वारा किन-किन शिकायतकर्ताओं की किस-किस विषयक जाँच करने हेतु निर्देश दिये गये हैं? (ग) उपरोक्तानुसार लोकायुक्त जाँच प्रकरण क्रमांक 380/2017 में किन-किन शिकायकर्ताओं की शिकायतें संलग्न हैं? उक्त शिकायतों पर विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (घ) क्या शासन स्तर पर कुछ अधिकारियों से अधीक्षक की मिली भगत के कारण लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जाँच पत्रों को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है? यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को निलंबित कर जाँच क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन जवाबदेह हैं?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर्स की अवैध नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
153. ( क्र. 3577 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गांधी मेडिकल कॉलेज स्वशासी समिति की बैठक दिनांक 25/10/2011 में निर्णय लिया गया था कि निश्चित शर्तों के आधार पर हॉस्पिटल को-ऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति स्वशासी निधि से 06 माह के लिये संविदा पर नियुक्त किया जावे? (ख) क्या कार्यकारणी की 40 वीं बैंठक दिनांक 20/07/2015 के एजेण्डा क्रमांक 10.1 अनुसार दिनांक 31/03/2016 तक अनुमोदन था? क्या उक्त कार्यकारिणी में केवल संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र भेजने के निर्देश थे, कार्यकाल बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की गई थी? (ग) उपरोक्तानुसार छ: माह की जारी विज्ञप्ति पर सीमित अवधि के लिए नियुक्त को-ऑर्डिनेटर्स को असीमित अवधि तक क्यों रखा गया है? बिना स्वीकृत पद के उक्त अवैध नियुक्तियां क्यों निरंतर रखी जा रही हैं? (घ) क्या शासन/विभाग दोनों को-ऑर्डिनेटर्स की सेवा समाप्त करते हुए शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही संविदा नियुक्तियां करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उत्तर पुस्तिका मापन करना
[स्कूल शिक्षा]
154. ( क्र. 3578 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री प्रदीप सिंह अनुक्रमांक 5710003 हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2017 रामस्वरूप डी.एड. कॉलेज भिण्ड दिनांक 07.03.2017 अंग्रेजी विषय में सम्मिलित हुआ? परीक्षा के दौरान कौन कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे? उत्तर पुस्तिका किसको जमा की? यदि नहीं, तो उसी वक्त संबंधित को वैधानिक कार्यवाही के लिए अवगत कराया? यदि नहीं, तो क्यों? उसके पालकों को लिखित में अवगत कराया? यदि हाँ, तो छायाप्रति सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत क्या उत्तर पुस्तिका गुम होने के कारण परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या परीक्षा के दौरान सी.सी.टी.वी. फुटेज में जाँच बिन्दु में सम्मिलित कर किसके द्वारा कब जाँच की गई? क्या कर्मचारियों की लापरवाही से उत्तर पुस्तिका गायब की गई? ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) छात्र के अंग्रेजी विषय के अंक उपलब्ध न होने के कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु मण्डल द्वारा संबंधित मूल्यांकन केन्द्र से अंकों की मांग किये जाने पर मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी, मॉडल स्कूल टी.टी.नगर, भोपाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि ''डाकेट 'ख' पर छात्र कापी लेकर भागा नोट डाला गया है।'' (ग) जाँच कराई जायेगी। जाँच के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
जिला चिकित्सालय में बजट का दुरूपयोग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
155. ( क्र. 3579 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय भिण्ड में किस मद में कितना बजट विगत तीन वर्ष में किस तिमाही में कब प्राप्त हुआ? व्यय करने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए? किस एजेंसी से क्या कार्य करवाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत अन्य विभागों से किस कार्य हेतु कितना बजट प्राप्त हुआ तथा किस मद में कौन सा बजट जोड़ने पर किस कार्य के लिए व्यय किया गया? (ग) क्या शासकीय राशि का दुरूपयोग कर अकारण मरम्मत कर व्यय किया गया? अनावश्यक तोड़-फोड़ कर सौन्दर्यीकरण में अमितव्ययिता राशि का व्यय हुआ है? यदि हाँ, तो क्यों? कौन उत्तरदायी है? (घ) जिला चिकित्सालय भिण्ड में तकनीकी प्रतिवेदन और मानचित्र साइड प्लान स्वीकृत सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, एजेंसी द्वारा राशि का उपयोग कर निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कोई नहीं। (घ) जी हाँ, मानचित्र साईट प्लान की स्वीकृति संस्था प्रमुख एवं कलेक्टर भिण्ड द्वारा किया गया है, जी हाँ।
रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
156. ( क्र. 3584 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने-कितने अधिकारी कर्मचारी तथा डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं? इनके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं? कितने रिक्त हैं? (ख) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विभागीय रिक्त पद पूर्ति के संबंध में क्या प्राथमिकता है? क्या इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आदिवासी बाहूल्य जिलों में पदपूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2017 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत 21 चिकित्सकों तथा बंधपत्र के अनुक्रम में 09, कुल 30 चिकित्सकों की पदस्थापना रतलाम जिले अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है, उक्त में से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैलाना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेरडा में भी चिकित्सक के पदस्थापना आदेश जारी किए गए। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है।
स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
157. ( क्र. 3587 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिला, कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक, माध्यमिक से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्कूल में उन्नयन के लिए पात्र हैं? सभी स्कूलों की पात्रता मापदण्डों व अपात्र होने के कारण का विवरण दें। (ख) उक्त क्षेत्र के किन-किन स्कूलों का वर्ष 2016-17 में उन्नयन हेतु विचार किया गया? कितनों का उन्नयन किया गया? किन-किन का नहीं, कारण सहित बतावें? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा किन-किन स्कूलों के उन्नयन किये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुए और क्या कार्यवाही की? (घ) क्या छात्रहित में शासन/विभाग उपरोक्त स्कूलों का उन्नयन करेगा? हाँ तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) खरगोन जिले के कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। शासकीय माध्यमिक शाला काकडगांव, सिपटान एवं किरगांव हाईस्कूल में उन्नयन हेतु पात्र है। जनसंख्या, दूरी एवं छात्रसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करने के कारण कोई भी हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी में उन्नयन हेतु पात्र नहीं है। (ख) शासकीय माध्यमिक विद्यालय माकडखेडा का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया। समस्त पात्र विद्यालयों का उन्नयन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) शासकीय माध्यमिक शाला लेपा, लोहारी एवं खडकवानी का हाईस्कूल में उन्नयन हेतु पत्र प्राप्त हुए है। वर्ष 2017-18 में शाला के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शाला का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बजट की राशि के संबंध में
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
158. ( क्र. 3588 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जन जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में विभाग को कितना बजट स्वीकृत किया गया? विभाग द्वारा कितनी राशि आहरित की गई एवं कितनी राशि वित्तीय वर्ष के अंत में लेप्स हुई और क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त समयावधि में खरगोन जिले के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया, कितने कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? क्या स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष में आहरण किया गया? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किस-किस विभागीय मद की राशि मांग संख्या में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जन जाति बस्ती विकास हेतु कितनी राशि का आवंटन जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग खरगोन को आवंटित की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में खरगोन जिले के विधानसभा क्षेत्रवार किये गये कार्यों के तत्संबंध में प्रश्नांकित दिनांक तक की स्थिति में जानकारी दें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास योजनातंर्गत वर्ष 2016-17 में विभाग को 441.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीक़ृत किया गया। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जिलेवार बजट का प्रावधान नहीं किया जाता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निविदा प्रक्रिया के विपरीत मनमाने ढंग सामग्री क्रय किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
159. ( क्र. 3591 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार राज्य वक्फ अधिकरण में भी कार्यालयीन, साज-सज्जा सहित अन्य सामग्री क्रय करने तथा भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो राज्य वक्फ अधिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक सामग्री क्रय करने व भवन निर्माण हेतु बजट में कुल कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में राज्य वक्फ अधिकरण द्वारा निविदा तथा बिना निविदा प्रक्रिया के तहत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई और भवन निर्माण किए गए सूची उपलब्ध करावें? (ग) मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण में कौन-कौन से व कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं तथा वक्फ अधिकरण में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड और मुतावल्ली कमेटी भोपाल के किन-किन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/अटैच किन-किन शर्तों के तहत किया गया है उनके नाम व पद सहित बतावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। राज्य वक्फ अधिकरण में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक सामग्री क्रय करने हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधान किया गया :-
वित्तीय वर्ष |
मद |
बजट प्रावधान |
2013-14 |
कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय |
रूपये 1.00 लाख |
2014-15 |
कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय |
रूपये 0.40 लाख |
2015-16 |
कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय |
रूपये 0.90 लाख |
2016-17 |
कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय |
रूपये 1.60 लाख |
2017-18 |
कार्यालय फर्नीचर का क्रय, कार्यालय उपकरणों का क्रय |
रूपये 1.80 लाख |
राज्य वक्फ अधिकरण में भवन निर्माण मद में बजट प्रावधान नहीं किया गया है एवं किसी भी तरह का भवन निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
ऑडिट आपत्ति एवं क्रीड़ा शुल्क का अपव्यय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
160. ( क्र. 3592 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/बैंक खाते में संबंधित जिलान्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के द्वारा क्रीड़ा शुल्क के रूप में राशि जमा कराने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/बैंक खाते में जिले में समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के द्वारा क्रीड़ा शुल्क जमा कराई गई है? यदि हाँ, तो भोपाल जिले में संचालित कितने स्कूलों द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया और वर्तमान में कुल कितनी राशि जमा है वर्षवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में अवगत करावें कि प्राप्त राशि का व्यय किस-किस मद में किया गया वर्षवार बतावें क्या प्राप्त राशि का आडिट कराया गया है? आडिट आपत्तियॉं अवगत कराते हुए प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में 465 स्कूलों द्वारा क्रीड़ा अंशदान जमा कराया गया है। वर्तमान में राशि रूपये-10,65,288/- (दस लाख पैंसठ हजार दो सौ अठासी मात्र) बैंक में जमा है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) मदवार वर्षवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। ऑडिट में छात्र संख्या के मान से पूर्ण रूप से क्रीड़ा अंशदान जमा न कराये जाने की आपत्ति के आधार पर संबंधित संकुल प्राचार्यो एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लंबित वेतन का भुगतान किए जाने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
161. ( क्र. 3595 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जे.डी. स्वास्थ्य सेवायें रीवा के आदेश क्रमांक/स्था.अ.वि./1217/752 दिनांक 03/02/2017 द्वारा कितनी नर्सों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं की सूची उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी नर्सों का भुगतान किया गया है, आदेश प्रति के समय सूची देवें एवं कितने के भुगतान लंबित है? लंबित नर्सों का भुगतान कब से किन कारण एवं आदेशों से रोका गया है? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में भुगतान न करने के लिए कौन दोषी हैं? जिन नर्सों का भुगतान रोका गया है उसका भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा के आदेश क्र. स्था.अवि/1217/752/दिनांक 03.02.2017 के द्वारा कुल 116 स्टॉफ नर्सों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा के आदेश दिनांक 03.02.2017 में यह शर्त दी गई थी कि समयमान वेतनमान का लाभ सुंयक्त संचालक कोष लेखा से अनुमोदन उपरान्त ही देय होगा। जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूची में उपलब्ध कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने संबंधी निर्धारण किया जाकर निर्धारण जाँच हेतु संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा रीवा की ओर भेजे गये। वहॉ से जाँच उपरान्त जिन-जिन कर्मचारियों के सेवापुस्तिका अनुमोदन उपरान्त प्राप्त होती गई उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। (ग) भुगतान न होने में कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है क्योंकि शर्त अनुसार संयुक्त संचालक कोष लेखा रीवा में वेतन निर्धारण अनुमोदन उपरान्त भुगतान किया जा रहा है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जानकारी उपलब्ध कराए जाना
[स्कूल शिक्षा]
162. ( क्र. 3596 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी में कितने व्याख्याता कितने व्यायाम निर्देशक पदस्थ हैं तथा शासन द्वारा उक्त पदों के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित है? पदवार योग्यता के साथ नियुक्ति दिनांक अंकित कर आदेश एवं नियम की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में रीवा संभाग में कितने पी.टी.आई कार्यरत हैं एवं उनकी योग्यता क्या हैं तथा जिले में कितने पद स्वीकृति हैं, जिलावार, संकुलवार, मांगवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भित नियमानुसार पदांकन न करने के लिए कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) 02 व्याख्याता एवं 02 वरिष्ठ व्यायाम निर्देशक एवं 04 व्यायाम निर्देशक पदस्थ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) आवश्यकता एवं नियम के अनुसार पदांकन किये गये है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बजट के अभाव में रोगियों की सहायता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
163. ( क्र. 3602 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अनूपपुर जिले में कैंसर के कितने प्रकरण वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुये, कितने स्वीकृत हुये कितने लंबित है? (ख) क्या अनूपपुर जिले में बजट के अभाव में रोगियों को सहायता तो स्वीकृत कर दी गई है, किन्तु बजट न होने से राशि संबंधित अस्पताल को नहीं पहुँचाई गई है? जिससे गरीब रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है? (ग) राज्य शासन द्वारा कब तक बजट उपलब्ध कराकर गंभीर बीमारी के रोगियों को इलाज हेतु राशि अस्पताल को रिलीज की जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत अनूपपूर जिले में कैंसर रोग के वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कुल 137 प्रकरण प्राप्त हुये तथा 137 प्रकरण स्वीकृत कर दिये गये, जिसमें से 54 प्रकरण बजट के अभाव में भुगतान हेतु लंबित है। (ख) राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत अनूपपूर जिले में बजट के अभाव में किसी भी रोगी का उपचार नहीं रोका गया है योजना अन्तर्गत प्रकरण स्वीकृत कर आदेश जारी कर अस्पतालों को उपचार हेतु निर्देशित किया जाता है। (ग) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत जिला अनूपपूर में वर्ष 2017-18 में रोगियों के उपचार हेतु राशि रूपये 21828950/- जारी की गई थी, जिसमें से 9649000/- खर्च की गई है वर्तमान में शेष राशि रूपये 12179950/- उपलब्ध है।
प्रदेश के पर्यटन स्थलों एवं होटलों के संचालन की जानकारी
[पर्यटन]
164. ( क्र. 3606 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कौन-कौन से पर्यटन स्थलों का विगत 5 वर्षों में विकास किया गया है? प्रत्येक पर्यटन स्थल पर कितनी राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई, स्थलवार बतायें? (ख) गुना और राजगढ़ जिले में कौन-कौन से पर्यटन स्थल चिन्हित हैं? उन पर दिनांक 1 जनवरी 2014 के बाद से विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है? (ग) पर्यटन विकास निगम कितनी होटलों का स्वयं संचालन कर रहा है? कितने और कौन-कौन से संस्थान निजी संस्थाओं को दिये गये हैं और किन संस्थाओं को दिया जाना प्रस्तावित हैं? (घ) वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के प्रश्न दिनांक तक कितने देशी और विदेशी पर्यटन स्थल पर पहुँचे हैं? प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना योगदान है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विभाग में किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की काई नीति नहीं है। इससे पर्यटन स्थलों की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। गुना और राजगढ़ जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2014 के बाद से पर्यटन विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये :-
स.क्र. |
कार्य का नाम |
स्वीकृत वर्ष |
राशि |
1 |
छापीबांध जीरापुर घाट निर्माण |
एफ 6-25/16/33 दिनांक 07/06/2016 |
12.00 |
2 |
अंजनीधाम ब्यारा जिला राजगढ़ में विकास कार्य |
एफ 6-57/16/33 दिनांक 28/12/2016 |
25.97 |
3 |
घोघरा टापू एवं पशुपतिनाथ मंदिर ब्यावरा जिला राजगढ़ |
एफ 6-14/15/33 दिनांक 26/03/2015 |
60.00 |
(ग) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 69 होटलों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान हुआ है।
स्कूलों में पेयजल व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
165. ( क्र. 3609 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिला अतंर्गत इछावर विधानसभा में कितने शासकीय हायर सेकेण्ड्री, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्रायमरी स्कूल संचालित है? ग्रामवार, ब्लाकवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्कूलों में पेयजल की क्या व्यवस्था है, ब्लाकवार, ग्रामवार ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या पेयजल व्यवस्था विहीन स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो ब्लाकवार, ग्रामवार ब्यौरा दें तथा कब तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी? ब्लाकवार, ग्रामवार ब्यौरा दें? (घ) स्कूली बच्चों को वर्तमान में जो पेयजल उपलब्ध हो रहा है वह मानक स्तर का है यदि हाँ, तो मानक स्तर जाँचने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा विगत एक वर्ष में प्रश्नांश (क) जिले अंतर्गत शालाओं में कब-कब किस-किस स्कूल के जल की जाँच की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मेडिकल कॉलेजों के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]
166. ( क्र. 3610 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में शासकीय व निजी मेडिकल कॉलेज कितने हैं तथा इन कॉलेजों के संचालक कौन है? कॉलेजवार संचालक मंडल का ब्यौरा नाम, अर्हता और पता सहित उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कॉलेजों में कौन-कौन से संकाय संचालित है तथा शासन ने कितनी सीटों की अनुमति प्रदान की है? कॉलेजवार, संकायवार सीटों का ब्यौरा दें? (ग) क्या कॉलेजों में प्रवेश हेतु कोटा व्यवस्था है, यदि हाँ, तो कौन-कौन से कोटे में कितनी सीटें आरक्षित हैं? कॉलेजवार, कोटावार, संकायवार ब्यौरा दें? (घ) प्रश्न दिनांक तक 3 वर्ष के दौरान किस कॉलेज में कौन-कौन से कोटे से कितने-कितने एडमीशन किए गए तथा कितनी प्रवेश फीस वसूली गई कॉलेजवार, कोटावार तथा संकायवार ब्यौरा दें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आमामाई एवं भक्तिराजा ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में
[पर्यटन]
167. ( क्र. 3611 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में किन-किन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है और जिले में पर्यटन स्थल विकसित करने की कोई आगामी योजना प्रस्तावित हैं? (ख) बरघाट विधानसभा क्षेत्र में आमामाई एवं भक्तिराजा (कुरई) ऐतिहासिक स्थल है? इन स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की कोई प्रस्तावित योजना है? (ग) यदि आमामाई एवं भक्तिराजा (कुरई) को पर्यटन स्थल बनाने की योजना है, तो संपूर्ण कार्य योजना क्या हैं? इसमें कौन-कौन से कार्य कराये जाने है? इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया जाना है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जिला सिवनी में पर्यटन विकास के निम्नानुसार कार्य स्वीकृत है:-
स.क्र. |
कार्य का नाम |
स्वीकृत वर्ष |
राशि |
1 |
मठघोघरा सिवनी के कार्य |
2017-18 |
25.00 |
जी नहीं। (ख) विभाग में किसी भी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की कोई नीति नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश में पंतजलि खाद्य पदार्थों के विक्रय किये जाने के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
168. ( क्र. 3614 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने पंतजलि खाद्य पदार्थों/प्रसाधन (कॉस्मेटिक) के रिटेल आउटलेट खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/औषधि और प्रसाधन अधिनियम के अतंर्गत लायसेंस/पंजीयन प्राप्त है? (ख) प्रदेश में कितने पंतजलि खाद्य पदार्थों/प्रसाधान (कॉस्मेटिक) के रिटेल आउटलेट खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/औषधि और प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत बिना लायसेंस/पंजीयन प्राप्त किये चल रहे हैं? इन पर विभाग द्वारा विगत एक वर्ष में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रतिष्ठानों में विगत 01 वर्ष में कब-कब किसके द्वारा निरीक्षण कर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रहीं है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अभिहित अधिकारी नियुक्त किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
169. ( क्र. 3615 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और मानक नियम के नियम 2.1.2.1 (ख) में विनियम प्रांरभ होने पर अभिहित अधिकारी के पद पर अतिरिक्त आधार पर जिलों में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया था? (ख) क्या खाद्य सुरक्षा और मानक नियम के नियम 2.1.2.1 (ख) में विनियम प्रांरभ होने पर ही अभिहित अधिकारी की नियुक्ति अतिरिक्त आधार पर पूर्णकालिक अभिहित अधिकारी के नियुक्त होने तक की जा सकती है? (ग) प्रदेश में कितने जिलों में खाद्य सुरक्षा और मानक नियम के नियम 2.1.2.1. (ख) के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियम विरूद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्थान पर किस आधार पर अभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) अनुसार नियम विरूद्ध किये गये आदेश से मिलावट के प्रकरणों पर विपरीत असर पड़ेगा? यदि हाँ, तो राज्य सरकार उक्त आदेश को कब तक निरस्त कर वापस लेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। अभिहित अधिकारी की नियुक्ति अतिरिक्त आधार पर पूर्ण कालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति होने तक या अधिनियम/विनियम के लागू होने के 08 वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति अतिरिक्त प्रभार के रूप में की जा सकती है। (ग) प्रदेश के कुल 07 जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिनियम के नियम 2.1.2.1 (ख) के अनुसार अभिहित अधिकारी नियुक्त किया गया है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) अभिहित अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम अनुसार होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आरक्षित श्रेणी के पदों में कमी
[आयुष]
170. ( क्र. 3617 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष महाविद्यालयों के स्वशासीकरण का निर्णय कब, किस स्तर से लिया गया? (ख) क्या स्वशासीकरण के पूर्व आयुष महाविद्यालयों के शिक्षकीय संवर्ग के पदों पर राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू था, किन्तु स्वशासीकरण के पश्चात् स्वशासी सेवकों की सेवा उसी महाविद्यालय विशेष की होने के आधार पर स्वशासी सेवकों का महाविद्यालय स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार निर्णय के कारण कई विषयों में शिक्षक संवर्गीय आरक्षित पद या तो समाप्त हो गए अथवा बहुत कम हो जाने के कारण आरक्षित वर्ग के लिए सेवा के अवसर कम हो गए हैं? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में आरक्षित वर्गों के हित में पुनर्विचार कर पूर्ववत राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आयुर्वेद एवं होम्योपैथी महाविद्यालयों का दिनांक 25/03/1997 को तथा यूनानी महाविद्यालय का दिनांक 13/01/1998 को, शासन स्तर से। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। एकल पद आरक्षित पद नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]
171. ( क्र. 3619 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31-10/1-11, 2017 हबीबगंज गैंगरेप प्रकरण में पीड़िता की मेडिकल जाँच सर्वप्रथम किस डॉक्टर द्वारा की गई थी? किस डॉक्टर द्वारा सर्वप्रथम मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई? (ख) क्या कारण है कि पहली मेडिकल रिपोर्ट को निरस्त कर दूसरे डॉक्टर से मेडिकल कराना पड़ा? इसके आदेश देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित बतावें? क्या पहली रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर व्यापम घोटाले में भी आरोपी हैं या संदिग्ध हैं? (ग) क्या पहली रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर्स का गैंगरेप कांड के आरोपियों से कनेक्शन जाँचने का अनुरोध विभाग ने पुलिस से किया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक किया जाएगा? (घ) इस प्रकरण में जिन अधिकारियों ने संवेदनहीनता और लापरवाही बरती है, शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पिछड़ा वर्ग छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
172. ( क्र. 3620 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्र.क्र. 7784 दि. 30.03.17 के (ख) व (ग) में बताया गया कि पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालय भोपाल के छात्रों की छात्रवृत्ति के संबंध में परीक्षण कराया जा रहा है, क्या यह पूर्ण हो गया है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक भोपाल व रीवा के छात्रों को (पिछड़ा वर्ग) अन्य स्थानों के समान छात्रवृत्ति मिलेगी? (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें कि यह कब तक पूर्ण होगा क्योंकि छात्रों को प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ रहा है? (घ) इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) पशुपालन पत्रोपाधी महाविद्यालय भोपाल के छात्रों की छात्रवृत्ति के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति/देयकों के भुगतान में गड़बड़ी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
173. ( क्र. 3624 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर व भोपाल जिलों में विगत दो वर्षों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कितने प्रकरण क्यों लंबित हैं? (ख) गत दो वर्षों में प्रश्नांश (क) वर्णित कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों का भुगतान उनके सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी न किये जाने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी हैं? (ग) बिना किसी कारण के चिकित्सा देयकों के भुगतान न करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक उक्त भुगतान कर दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सागर जिला के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के 58 प्रकरण कार्यालय में प्राप्त हुए है। जिसमें 57 प्रकरण इसी माह प्राप्त हुये जो की बजट की अनुपलब्धता के कारण लंबित है। शेष 1 प्रकरण कार्योंत्तर स्वीकृति के कारण प्रचलन में है। भोपाल जिला के अंतर्गत अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के कुल 306 प्रकरण बजट की अनुपलब्धता के कारण लंबित है। शेष 1 प्रकरण कार्योंत्तर स्वीकृति के कारण प्रचलन में है। (ख) सागर जिला बजट की अनुपलब्धता न होने के कारण कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण का निराकण नहीं हो सका। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। भोपाल जिला बजट के अभाव में कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस हेतु संबंधित संस्था प्रमुखों द्वारा निरंतर बजट प्राप्त करने के लिये पत्राचार जारी है। बजट के आभाव के कारण प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। (ग) सागर जिला प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार बजट उपलब्ध होते ही भुगतान कर दिया जावेगा। भोपाल जिला बजट राशि प्राप्त होते ही प्रकरणों का निराकरण कर कर्मचारियों का भुगतान कर नियमानुसार दिया जावेगा।
सिंधी शिक्षकों के पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
174. ( क्र. 3633 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत सत्र में 21 जुलाई 2017 को प्रश्न संख्या 1514 के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में मात्र सिंधी भाषा पढ़ाने हेतु कोई मान्यता प्राप्त माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेन्ड्री स्कूल संचालित नहीं है। (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में शासकीय प्रायमरी और मिडिल स्कूलों में सिंधी भाषा पढ़ाने हेतु स्वीकृत शिक्षकों की संख्या कितनी है? प्रायमरी और मिडिल स्कूलों की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने रिक्त हैं? (घ) रिक्त सिंधी शिक्षकों के पद भरने हेतु विगत तीन वर्षों में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं? कब तक रिक्त पद भर दिए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जीवन परिचय सम्मिलित किये जाना
[स्कूल शिक्षा]
175. ( क्र. 3634 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2532 दिनांक 19/07/2013 में अमर शहीद संत कंवरराम साहब एवं हेमू कालानी जी का जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रकरण पाठ्य पुस्तक लेखक मंडल के समक्ष विचारार्थ रखे जाने संबंधी उत्तर दिया गया था, तो उक्त दिनांक के बाद लेखक मंडल की कब-कब बैठक आहूत की गई एवं कब उक्त प्रकरण को मंडल के समक्ष रखा गया एवं उस पर क्या निर्णय हुआ? (ख) प्रश्न दिनांक के पश्चात हुई बैठकों में रखे गए अन्य विषय एवं उन पर लिए गए निर्णय की भी जानकारी देवें। (ग) प्रकरण वर्तमान में किस स्तर पर किन कारणों से लंबित है? कब तक निराकरण कर पाठ्यक्रम में जीवन परिचय को सम्मिलित कर दिया जाएगा? निश्चित समयावधि बताएं। (घ) क्या उक्त संबंध में कई संस्थाओं द्वारा भी समय-समय पर ज्ञापन प्रेषित कर कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त ज्ञापनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? ज्ञापनवार जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। लेखक समूह की बैठक नवीन पाठ्यपुस्तक निर्माण के समय आहूत की जाती है। वर्तमान में नवीन पाठ्यपुस्तकों का लेखन कार्य विचाराधीन नहीं है। अतः लेखक समूह की बैठक आहूत नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश दिनांक से लेखक समूह की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है। (ग) वर्तमान सत्र में नवीन पाठ्यपुस्तक निर्माण विचाराधीन नहीं है, अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) अन्य संस्थाओं से प्राप्त ज्ञापन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
छात्रावास एवं छात्रवृत्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
176. ( क्र. 3635 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पवई विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र/छात्राओं के लिये कितने छात्रावास भवन हैं? सूचीवार बतायें एवं छात्र/छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति राशि दी जाती है? (ख) जनपद पंचायत पवई एवं जनपद पंचायत शाहनगर में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, कितने छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा दी गई है? (ग) पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? योजनावार बतायें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग का कोई भी छात्रावास भवन नहीं है। पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिश्ष्टि के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।