मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र
सोमवार, दिनांक 08 जुलाई, 2024
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई
योजना का
क्रियान्वयन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( *क्र. 669 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित महती एवं महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास का विगत वर्षों से क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड अनुसार किन-किन ग्राम पंचायत के ग्रामों में उक्त योजना को स्वीकृति दी जाकर कार्य किये गये? कितने पूर्ण, कितने अपूर्ण रहे? स्वीकृत योजना अनुसार बताएं। (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में स्वीकृत योजना हेतु योजना अनुसार कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर कितना-कितना व्यय किस-किस प्रकार के कार्यों पर किन-किन स्थानों पर किया गया? योजनानुसार, ग्रामवार, कार्यवार, व्यय अनुसार अवगत कराएं। (घ) योजना क्रियान्वयन की कार्यादेश अवधि में किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा /span>समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर कार्यों की जांच एवं कार्यों की पूर्णता, अपूर्णता के संबंध में कब-कब कार्यवाही की तो स्थल निरीक्षण की जांच एवं कार्यवाही की वर्षवार जानकारी से अवगत करायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। स्थल निरीक्षण में सभी कार्य उपयोगी एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किये जाना पाये गये हैं। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित नहीं हैं।
कटाई घाट पुल से बरकछार ग्राम तक सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
2. ( *क्र. 244 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्रातंर्गत कटाई घाट पुल से बरकछार ग्राम तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से मार्ग की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? मार्ग की लंबाई एवं लागत क्या थी? कार्य की स्थिति क्या है? (ख) उक्त मार्ग का निर्माण आज दिनाँक तक पूर्ण नहीं किया गया है? कब तक मार्ग पूर्ण कर लिया जायेगा? समयावधि बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटाई घाट पुल से बरकछार मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। मार्ग की स्वीकृति स्टेट मण्डी फण्ड अंतर्गत दिनांक 12.01.2018 को प्रदान की गई थी। मार्ग की लंबाई 3.33 कि.मी. एवं लागत रू. 133.15 लाख थी। मार्ग का कार्यादेश दिनांक 27.03.2018 को जारी किया गया था। प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र में होने एवं क्षेत्र में विलुप्त प्रायः गिद्ध प्रजाति के रहवासियों का निवास होने के कारण वन विभाग द्वारा मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण मार्ग को दिनांक 01.04.2021 को विलोपित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मार्ग वन क्षेत्र में होने एवं क्षेत्र में प्रायः विलुप्त गिद्ध प्रजाति का निवास होने के कारण वन विभाग द्वारा मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
क्षतिग्रस्त पुल की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
3. ( *क्र. 1002 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र थांदला-194 के अंतर्गत ग्राम रामपुरा पतरा जनास नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क द्वारा निर्माण किया गया पुल अधिक बाढ़ आने से एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया और रास्ता कट गया है? जिससे क्षेत्र के ग्रामीणजनों को तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, हाट बाजार एवं पुलिस थाना, रेल्वे स्टेशन जाने के लिये उक्त पुल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? /span>पुल 2023 में क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है? प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को उक्त क्षतिग्रस्त पुल की जानकारी से अवगत कराया गया और पुल निर्माण हेतु बार-बार आग्रह किया परंतु आज दिनांक तक पुल का निर्माण किया और न ही कोई उक्त संबंध में कार्यवाही की गई। (ख) पुल का कार्य कब तक किया जायेगा? कार्य होगा या नहीं होगा। क्षेत्र के करीब 50 गांवों के लोगों का आवागमन का एकमात्र यह पुल ही रास्ता है, जो कि क्षेत्र के सभी गांव के ग्रामीणजनों का आवागमन पुल के कारण से टूट गया है? वर्तमान में पुनः वर्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है, जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा होगी और अप्रिय घटना होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र थांदला-194 अंतर्गत ग्राम रामपुरा पतरा जनास नदी नहीं अपितु अनास नदी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पुल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023 में दिनांक 15.09.2023 से 17.09.2023 के मध्य अत्यधिक वर्षा के कारण पुल के एक ओर की एप्रोच का कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हुआ था। वर्षा उपरांत पुल के पास की पूर्व की निर्मित पुलिया (रपटा) से आवागमन प्रारंभ करा दिया गया है। पुल के विशेष मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। (ख) ग्वाली पहुंच मार्ग के चैनेज क्र. 9000 मी. में अनास नदी पर पुल के विशेष मरम्मत हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। वर्तमान में पुल के पास की पूर्व की निर्मित पुलिया (रपटा) से आवागमन सुचारू रूप से चालू है। वर्षा ऋतु में रपटा जलमग्न होने पर वैकल्पिक मार्ग मदरानी बिसलपुर देमारा से आवागमन सुचारू रूप से जारी रहेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुये घोटाले की जांच
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
4. ( *क्र. 2210 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की एफ.डी. की कितनी राशि सरकारी बैंक खाते में जमा न करा के निजी खातों में जमा कराने का मामला संज्ञान में आने पर विश्वविद्यालय/शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच आदेशित की गई थी? यदि हाँ, तो जांच निष्कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 2019-20 में विभिन्न निर्माण कार्यों में आर्थिक अनियमितताएं की गईं? यदि हाँ, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जाँच निष्कर्ष के आधार पर दोषी पाये जाने पर तत्कालीन कुलपति, डॉ. सुनील कुमार एवं तत्कालीन कुल सचिव, डॉ. आर.एस. राजपूत को निलंबित कर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। थाना गांधी नगर भोपाल में एफ.आई.आर. क्रमांक 0057/2024, डॉ. आर.एस. राजपूत, श्री ऋषिकेश वर्मा, डॉ.सुनील कुमार, श्री मंयक कुमार एवं श्री दलित संघ सोहागपुर के विरूद्ध कुल सचिव, राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज करवायी गई, एस.आई.टी. द्वारा प्रकरण में जाँच की जा रही है। डॉ. सुनील कुमार के अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक श्री एच.के. वर्मा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को लिखा गया है। प्रकरण में राजीव गॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संबंधित शाखा में पूर्व से पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के निलंबन का निर्णय लिया गया है एवं संबंधित शाखा में संबंधित पदों पर अन्य अमले की पदस्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो समस्त मामलों की जांच करेगी। /span>(ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पुल निर्मार्णों की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
5. ( *क्र. 993 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले की खातेगांव तहसील के ग्राम दुलवा से ग्राम बिज्वल ग्राम तक की सड़क पर तीन से चार स्थानों पर नदी, नाले पर पुलिया नहीं होने से बारिश के मौसम में आवागमन में आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ख) क्या ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उक्त सड़क के निर्माण के समय विभाग के अधिकारियों को बताने के उपरान्त भी अभी तक तीन पुलों का निर्माण नहीं होने से बारिश में तीन से चार दिन तक इस मार्ग पर आवागमन बंद रहता है? (ग) क्या विभाग द्वारा इस मार्ग पर पुलों के निर्माण का प्राकल्लन तैयार करवाया गया है? यदि हाँ, तो स्वीकृति की क्या स्थिति है? (घ) क्या विभाग शीघ्र इन पुलों का निर्माण करेगा ताकि ग्रामीणजनों का आवागमन सुगम हो सके?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2009 में पैकेज क्रमांक एम.पी. 1016 अंतर्गत दुलवा से बिज्वल ग्राम नहीं अपितु बिजलगांव तक सड़क का निर्माण किया गया था। वर्तमान में उक्त मार्ग संधारण एवं उन्नयन अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 10, यू.पी.जी. 08 अंतर्गत मार्ग संधारित है। मार्ग पर चारो स्थानों पर पुलिया बनी हुई है। (ख) मार्ग पर निर्मित पुलियों से आवागमन सामान्य रूप से संचालित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार से वित्त पोषित योजना है, केन्द्र सरकार से वर्तमान में छोटी पुलियों/रपटों के स्थान पर नवीन बड़े पुलों के निर्माण की कोई योजना संचालित/निरंतर न होने के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार है।
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
6. ( *क्र. 967 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मार्गों के संधारण के क्या नियम हैं तथा क्या समय पर संधारण कार्य निर्धारित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है? (ख) भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कार्य किस-किस ठेकेदार के कितनी लम्बाई एवं कितनी राशि के किये जा रहे हैं? मार्गवार जानकारी देने का कष्ट करें। (ग) भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत P.M.G.S.Y. योजना अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत हैं, क्या उन सभी मार्गों पर लगातार संधारण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करेंI वर्तमान में संधारण हेतु किस-किस ठेकेदार को नोटिस दिया गया है? (घ) परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत संधारण न किये जाने के कारण क्या लहार विधानसभा में किसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित मार्गों के संधारण की नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। निर्धारित एजेंसियों द्वारा संधारण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। (ख) भिण्ड जिले की लहार विधानसभा अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) भिण्ड जिले के लहार विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के परफॉर्मेंस गारंटी के मार्गों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। जी हाँ, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' में अंकित सभी मार्गों का संधारण का कार्य संविदाकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सभी मार्गों का संधारण का कार्य संविदाकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। /span>
तकनीकी स्वीकृति बिना कार्य स्वीकृत करने की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( *क्र. 157 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में मनरेगा एवं अभिसरण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा जीर्णोद्धार के कार्य प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रगतिरत हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के प्रगतिरत हैं? ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति की जानकारी दें। (ख) क्या शिवपुरी जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कोई कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत किये गये हैं, इनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी देवें कि उक्त कार्यों में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कितनी-कितनी राशि आहरित एवं व्यय की गई? कार्यवार बताने का कष्ट करें। (ग) क्या बदरवास विकासखण्ड के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत कई पंचायतों में बगैर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के कार्य स्वीकृत हुए हैं? यदि हाँ, तो यह कार्य कौन-कौन से हैं? उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति की जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश 'ग' में वर्णित कार्यों में से किन-किन कार्यों की जांच की गई है और किन कार्यों की जांच नहीं की गई है? यदि नहीं, की गई तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' अनुसार है। बिना सक्षम अधिकारी के तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में जिला स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '4' अनुसार है। (घ) जाँच किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '5' अनुसार है। शेष कार्यों की जाँच हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1279, दिनांक 05.03.2024 से तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच दल दवारा वर्तमान में जांच प्रचलित है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
तिलहन संघ कर्मियों को पांचवें वेतनमान का लाभ
[सहकारिता]
8. ( *क्र. 1430 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तिलहन संघ कर्मियों को पांचवा वेतनमान अंतर्गत अंतरिम राहत स्वीकृत किया गया था? क्या तिलहन संघ कर्मियों को पांचवा वेतनमान लाभ देकर सहकारिता में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था? (ख) तिलहन संघ से सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति/संविलियन पर कार्यरत/रहे भोपाल, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर में पदस्थ किन-किन सेवायुक्तों को 5वां, 6वां, 7वां वेतनमान लाभ स्वीकृत है? (ग) विधान सभा प्रश्न 7175, उत्तर दिनांक 08.4.2011 अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सहकारिता विभाग में पदस्थ तिलहन संघ कर्मियों को 15-20 वर्षों से पांचवा वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं? (घ) तिलहन संघ से 20-25 वर्षों तक शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे कर्मियों को सेवानिवृत्त पर ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान विभाग करेगा या तिलहन संघ (जहां 4th वेतनमान है) स्पष्ट करेंगे?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन संघ मर्यादित भोपाल में तत्समय प्रचलित वेतनमान के आधार पर इन कर्मियों को सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सहकारिता विभाग में तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मियों को म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23.03.2019 एवं सहकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन संघ मर्यादित भोपाल द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
वित्तीय अनियमितता पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( *क्र. 2149 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला श्योपुर में वित्तीय वर्ष 2016 से 2022 तक अन्नपूर्णा सूरजधारा एवं अन्य योजनाओं में किसानों के साथ कृषि विभाग में हुये लगभग 28 लाख रू. के वित्तीय अनियमितताओं (घोटाले) में किन-किन अधिकारियों को वित्तीय अधिकार प्राप्त थे? इन योजनाओं में स्वीकृति आदेशकर्ता, राशि आहरणकर्ता, समयोजनकर्ता, कैशबुक संधारणकर्ता अधिकारी कौन-कौन थे? वर्षवार/माहवार/नामवार/ पदनामवार जानकारी दें। इस गंभीर वित्तीय घोटाले में आहरण, संवितरण अधिकारी पर प्रश्नतिथि तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? जारी आदेशों की एक प्रति उपलब्ध करायें। कार्यवाही न करने के दोषी पर प्रश्नतिथि तक शासन ने कब क्या कार्यवाही की? जारी आदेशों की एक प्रति जिम्मेवार के नाम/पदनाम सहित दें। (ख) जिला श्योपुर में जिला परामर्शदाता एन.एफ.एस.एम. की पदस्थापना कब से है? प्रश्नतिथि तक इनसे कौन-कौन से कार्य संपादित कराये जा रहे हैं? नियमानुसार एन.एफ.एस.एम. का कार्य जिला परामर्शदाता से कब से संपादित क्यों नहीं कराया जा रहा है? इसके लिये किस नाम/पदनाम के जिम्मेदार अधिकारी पर शासन कब तक क्या दंडनीय कार्यवाही करेगा? कार्यवाहीवार जानकारी दें। समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सभी दोषियों पर अमानत में खयानत करने, गबन करने व कूट रचित दस्तावेज बनाने के लिये सक्षम थानों में तत्काल एफ.आई.आर. प्रश्न तिथि तक क्यों नहीं कराई है? एफ.आई.आर. की एक प्रति दें, सभी दोषियों की सूची पदनाम सहित दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला श्योपुर में वित्तीय वर्ष 2016 से 2022 तक अन्नपूर्णा सूरजधारा एवं अन्य योजनाओं में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला श्योपुर को वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। इन योजनाओं में स्वीकृति आदेशकर्ता, राशि आहरणकर्ता, समायोजनकर्ता, केशबुक संधारणकर्ता अधिकारी श्री पी.गुजरे, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला श्योपुर दिनांक 19.09.2016 से प्रश्नांकित अवधि तक निरंतर है। संचालनालय को प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ग्वालियर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिस पर कार्यवाही शेष है। इस कार्यवाही से संबंधित आदेश एवं पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। कार्यवाही विचाराधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जिला श्योपुर में जिला परामर्शदाता एन.एफ.एस.एम. की पदस्थापना दिनांक 28.08.2014 से है। श्री विश्वम्भर गौड़, जिला परामर्श दाता, एन.एफ.एस.एम. से एन.एफ.एस.एम. योजना के स्थान पर अन्य तकनीकि कार्य तथा श्री वीरेन्द्र जाटव, तकनीकी सहायक, एन.एफ.एस.एम. से एन.एफ.एस.एम. योजना का कार्य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार कराया जा रहा है। उक्त आदेश श्री पी.गुजरे, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला श्योपुर द्वारा जारी किया गया है। कार्यालय में पदस्थ स्टाफ के मध्य कार्य विभाजन के अधिकार जिलाधिकारी को होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला श्योपुर द्वारा श्री मुकेश कुमार दनेलिया, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड श्योपुर तथा श्री नबल सिंह चौबे, तत्कालीन स्टोर प्रभारी पदेन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड श्योपुर के विरूद्व पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार पत्र जारी किये गये। संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ग्वालियर के जाँच प्रतिवदेन में पाये गये? दोषियों की सूची पदनाम सहित निम्नानुसार है :- 1. श्री मुकेश कुमार दनेलिया, तत्कालीन वरि.कृ.वि.अधि. विकासखंड श्योपुर। 2. श्री नबल सिंह चौबे, तत्कालीन स्टोर प्रभारी पदेन ग्रा. कृ.वि.अधि. विकासखंड श्योपुर। 3. श्री पी.गुजरे, पदेन उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला श्योपुर। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
संबल योजनांतर्गत लंबित भुगतान
[श्रम]
10. ( *क्र. 1481 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1886, दिनांक 15.02.2024 के (ग) उत्तर अनुसार जो 646 प्रकरण संबल योजना में भुगतान हेतु लंबित हैं, उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? राजपुर वि.स. क्षेत्र में इस योजना में अंतिम भुगतान कब किया गया था? निकायवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में उज्जैन, नरसिंहपुर, सीहोर, मंदसौर जिलों में संबल योजना में सामान्य मृत्यु व दुर्घटना मृत्यु के कितने प्रकरण लंबित हैं? जिलावार पृथक-पृथक देवें। इन जिलों में दिनांक 01.01.2024 से 10.05.2024 तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? जिलावार पृथक-पृथक देवें। (ग) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में संबल योजना के लिए कितना बजट प्रावधानित था एवं उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ? वर्षवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार लंबित भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्न क्र. 1886, दिनांक 15.02.2024 के (ग) उत्तर अनुसार तत्समय 646 लंबित प्रकरणों में से 507 प्रकरणों में भुगतान हो चुका है। शेष प्रकरणों में भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। राजपुर वि.स. क्षेत्र में इस योजना में अंतिम भुगतान सिंगल क्लिक कार्यक्रम दिनांक 10.03.2024 को किया गया था। निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) संबल योजना के लिए वर्ष 2022-23 हेतु बजट राशि रूपये 1536 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसका सम्पूर्ण व्यय योजना के अंतर्गत उक्त वर्ष में ही किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2023-24 हेतु बजट राशि रूपये 710 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसका सम्पूर्ण व्यय योजना के अंतर्गत उक्त वर्ष में ही किया गया है। (घ) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
विजयराघवगढ़ मार्ग के अमानक स्तर का निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( *क्र. 1902 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी विजयराघवगढ़ मार्ग में डिठवारा मोड़ से परखुडी, रजरवारा नं.2 से होते हुये विजयराघवगढ़ मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा कराया गया है? यदि हाँ, तो सड़क का मानक स्तर का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे सामान्य आवागमन बाधित हो रहा है? क्या मानक स्तर की रोड का निर्माण नहीं कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण कराने के लिए एवं मूल्यांकन कर भुगतान करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सड़क के व्यय की राशि वसूल की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त गुणवत्ताविहीन निर्मित सड़क आवागमन हेतु कब तक ठीक करा दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, कटनी विजयराघवगढ़ मार्ग में डिठवारा मोड़ से परखुडी रजरवारा नं. 2 से होते हुये विजयराघवगढ़ मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-2 के अंतर्गत कराया गया है। मार्ग निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच हेतु समय-समय पर स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स एवं नेशनल क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा निरीक्षण किये गये, जिसमें गुणवत्ता मानक स्तर की पाई गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में पैकेज पांच वर्षीय संधारण अवधि अंतर्गत संधारित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मार्ग का निर्माण मानक स्तर की गुणवत्तानुसार कराया गया था। मार्ग निर्माण के दौरान गुणवत्ता की जांच हेतु समय-समय पर स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स एवं नेशनल क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा निरीक्षण किये गये, जिसमें गुणवत्ता मानक स्तर की पाई गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु सूचारू रूप से चालू है तथा मार्ग संतोषजनक संधारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आई.टी.आई. केन्द्रों में नवीन ट्रेड संचालन
[ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार) ]
12. ( *क्र. 2186 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से केंद्र संचालित हैं एवं इन केंद्रों में कौन-कौन से ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं? सूची देवें। (ख) उक्त केंद्रों में कितने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद वर्तमान में खाली हैं? खाली पदों पर कब-तक भर्ती की जायेगी? (ग) क्या वर्तमान अधोसंरचनाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उक्त ट्रेड अनुकूल है? यदि नहीं, तो क्या विभाग इन केंद्रों में नवीन ट्रेड का संचालन करायेगा, जिससे विद्यार्थियों को आगामी भविष्य में इसका लाभ मिल सके?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जबलपुर में संचालित 07 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है एवं 35 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जबलपुर में संचालित 07 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के स्वीकृत शैक्षणिक पद, रिक्त पदों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ।
नीले सिंथेटिक टर्फ पर व्यय राशि
[खेल एवं युवा कल्याण]
13. ( *क्र. 713 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में नीले सिंथेटिक टर्फ स्थापना हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं उक्त स्वीकृत राशि से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये जाने थे? (ख) उक्त कार्य कब पूर्ण हुआ एवं कार्य एजेन्सी को कब-कब कितना भुगतान किस आधार पर किया गया, क्या भुगतान पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कितना शेष है और क्यों? यदि हाँ, तो पूर्ण भुगतान किस आधार पर किया गया? कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, टर्फ की ओपनिंग दिनांक तथा उक्त कार्य कराये जाने की निर्धारित समय-सीमा बतावें। (ग) टर्फ के संधारण का कार्य किसके द्वारा किया जाना है एवं संधारण में क्या-क्या कार्य किये जाने हैं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-7/2022/नौ, दिनांक 22.07.2022 द्वारा सिवनी में सिंथेटिक हॉकी टर्फ के मय बेसवर्क, पुनर्स्थापना एवं विभिन्न सिविल निर्माण सुधार हेतु राशि रू. 459.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। (ख) पुनर्स्थापना का कार्य दिनांक 07.03.2024 को पूर्ण हो गया है। निर्माण एजेंसी को कन्सल्टेंट द्वारा कार्य प्रमाणीकरण पश्चात प्रथम चरण में दिनांक 26.05.2023 राशि रू. 2,83,00,551/-, द्वितीय चरण में दिनांक 29.09.2023 राशि रू. 1,06,47,532/- व तृतीय चरण में दिनांक 03.04.2024 राशि रू. 39,05,627/- इस प्रकार निविदा की शर्तों के अधीन कुल राशि रू. 4,28,53,710/- (GST सहित) का भुगतान किया गया है। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। कन्सल्टेंट के प्रमाणीकरण के आधार पर। फर्म द्वारा कार्यारंभ दिनांक 10.01.2023 को किया गया है, फर्म द्वारा कार्य दिनांक 07.11.2023 को पूर्ण किया गया। टर्फ खिलाड़ियों के खेलने हेतु दिनांक 19.04.2024 को उपलब्ध कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सिंथेटिक हॉकी टर्फ के संधारण का कार्य जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जिला सिवनी द्वारा किया जाना है। टर्फ की सुरक्षा, साफ सफाई आदि कार्य किये जाना है।
ग्रेसिम उद्योग नागदा एवं श्रमिकों के मध्य समझौता
[श्रम]
14. ( *क्र. 1290 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रेसिम उद्योग नागदा एवं श्रमिक संगठनों के मध्य वेतन वृद्धि व अन्य हितलाभ पंच वर्षीय समझौता जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त हो चुका है, अब तक आगामी पांच वर्षों के लिये समझौता हो जाना था, लेकिन उद्योग प्रबंधन एवं श्रम कमिश्नर द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्यों? (ख) पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर शासन को अब तक समझौता प्रक्रिया प्रारंभ न करने की सूचना दी गई थी, क्या श्रम कमिश्नर महोदय को इस संदर्भ में निर्देशित किया? (ग) अब तक कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में श्रम विभाग के जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा? (घ) समझौता शीघ्र हो जावे, इस दिशा में श्रम कमिश्नर को निश्चित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करवाने हेतु शासन क्या दिशा-निर्देश जारी करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा दिनांक 01.04.2024 को प्रबंधन को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अंतर्गत वेतन, भत्ता, बोनस एवं अन्य हितलाभ में वृद्धि किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया है। उक्त मांग पत्र पर श्रमिक संघ व प्रबंधन के मध्य चर्चा की जा रही है। दिनांक 19.06.2024 को संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा, नागदा (भारतीय मजदूर संघ, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), हिन्द मजदूर सभा एवं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन) द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर सूचित किया गया कि प्रबंधन से 6 बैठकों में चर्चा हो चुकी है, परन्तु मांग पत्र का कोई निराकरण नहीं हुआ है। संराधन कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। तदनुसार प्रकरण को दिनांक 19.06.2024 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। दिनांक 25.06.2024 को संराधन बैठक नियत की गई है। (ख) प्रबंधन एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा मांग पत्र पर परस्पर चर्चा जारी होने से श्रम कार्यालय द्वारा समझौता प्रक्रिया प्रारंभ करना अपेक्षित नहीं था। दिनांक 19.06.2024 को प्रकरण समझौता कार्यवाही हेतु दर्ज किया गया है। (ग) प्रकरण में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दिनांक 19.06.2024 को आवेदन प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को ही औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत समझौता कार्यवाही में दर्ज किये जाने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (घ) निर्धारित समयावधि में समझौता सम्पन्न कराने का प्रयास किया जावेगा। यदि समझौता नहीं होता है तो प्रकरण अधिनिर्णय हेतु न्यायालय को संदर्भित किया जावेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
15. ( *क्र. 2057 ) श्री मथुरालाल डामर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम ग्रामीण की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सालाखेड़ी से भाटपचलाना तक सड़क का निर्माण कब स्वीकृत किया गया, इस हेतु कितनी प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी? (ख) उक्त सड़क निर्माण में क्या-क्या मटेरियल कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग किया गया था? किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उक्त सड़क निर्माण में किये गये कार्य का कितना भुगतान ठेकेदार को किया गया? ">(ग) क्या भुगतान प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति से अधिक किया गया था? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है और कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? (घ) क्या उक्त सड़क निर्माण के तुरंत पश्चात ही उखड़ गयी थी और अभी भी सड़क पर बड़े-बड़े गड्डे हैं? यदि है तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सालाखेड़ी से भाटपचलाना तक सड़क निर्माण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) उक्त सड़क निर्माण में उपयोग किये गये मटेरियल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। मार्ग में किये गये कार्य के भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। उक्त सड़क में संविदाकार को किये गये कार्य के भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। मार्ग में कहीं-कहीं पॉट होल्स हो गये थे, जिसे संविदाकार द्वारा मरम्मत करवा दिया गया था। दिनांक 16.06.2024 को महाप्रबंधक पी.आई.यू. रतलाम द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया गया एवं कहीं भी पॉट होल्स होना नहीं पाया गया, मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल गतिविधियों के संचालन हेतु राशि आवंटन
[खेल एवं युवा कल्याण]
16. ( *क्र. 2195 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिला अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से खेल गतिविधिओं के संचालन एवं अन्य मद हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में आवंटित राशि किन-किन कार्यों एवं खेल गतिविधिओं के संचालन हेतु प्रदाय की गई? विधानसभावार जानकारी देवें। (ग) विगत तीन वर्षों में सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को विभाग द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर कितने युवक-युवतिओं को भेजा गया एवं उनको सुविधा हेतु कितना व्यय किया गया? प्रत्येक खिलाड़ीवार जानकारी उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभावार बजट का आवंटन नहीं किया जाता है, जिलें को आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) अधिकृत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को संबंधित खेल संघ द्वारा भेजा जाता है। विभाग द्वारा नहीं भेजा जाता है। मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में सांची विधानसभा के चयनित खिलाड़ी जो अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तैयारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। सांची विधानसभा की खेल संघों के माध्यम से राज्य एवं राज्य के बाहर प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
पंचायत सचिवों के स्थानांतरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( *क्र. 1894 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में दतिया जिले में कितने पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण किन शासन निर्देशों के क्रम में किये गये हैं? यदि स्थानांतरण किये गये हैं, तो नोटशीट की छायाप्रति तथा आदेशों की प्रति जनपदवार उपलब्ध करायें। (ख) कंडिका (क) के अनुसार क्या ग्राम पंचायत सचिवों को एक से अधिक पंचायत का प्रभार दिया गया है? किन-किन पंचायतों का सचिवीय प्रभार दिया गया है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या जिन ग्राम पंचायत सचिवों पर धारा 92 की कार्यवाही प्रचलन में है, जिन्हें शासन निर्देशों के क्रम में वित्तीय प्रभार नहीं दिया जा सकता, इसके बावजूद ऐसे सचिवों को प्रभार किस आदेश से दिया गया है? आदेश की छाया प्रति एवं धारा 92 में सचिवों पर दर्ज प्रकरणों की जानकारी एवं सूची उपलब्ध करायें। (घ) क्या पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों के नियम विरूद्ध स्थानांतरण किये गये हैं तथा धारा 92 की कार्यवाही वाले सचिवों को नियम विरूद्ध प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम एवं पद तथा उनके खिलाफ कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो इसकी जांच करायें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में स्थानीय निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा निर्वाचन के कारण तथा प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के आधार पर 209 सचिवों/रोजगार सहायकों को रिक्त ग्राम पंचायत होने से या शिकायत के आधार पर एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानान्तरण या कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। नियम एवं आदेशों की नोटशीट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नोटशीट की 22 प्रतियां संलग्न हैं, शेष प्राप्त की जा रही हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) दतिया जिले में ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या पंचायतों के मान से कम है। धारा 92 के नोटिस जारी करने के बाद लगभग सभी सचिवों ने विभिन्न कारणों से कार्य विलम्ब से होना स्वीकार किया है, कुछ सचिवों ने राशि पंचायत के खाते में जमा कराई एवं कुछ सचिवों ने उक्त राशि से कार्य पूर्ण कराने का समय मांगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया, सेंवढा एवं भाण्डेर को धारा 92 में पंजीकृत सचिवों के वेतन से राशि कटौत्रा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। धारा 92 में सचिवों पर दर्ज प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रकरण की जांच की जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
ग्राम पंचायतों के सम्पत्ति कर का दायरा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
18. ( *क्र. 1998 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट ग्राम पंचायत के सम्पत्ति कर के दायरे में आता है या नही? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) यदि ग्राम पंचायत सम्पत्ति कर के दायरे में आती है, तो आज दिनांक तक संबंधित ग्राम पंचायत को कितना सम्पत्ति कर दिया गया है? जानकारी उपलब्ध करावें। यदि सम्पत्तिकर नहीं दिया जा रहा है, तो विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) घट्टिया विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत घट्टिया अंतर्गत सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट ग्राम पंचायत सुरासा के संपत्ति कर के दायरे में आता है। म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/630-631/पं.एवं.ग्रा.वि.वि./2022 भोपाल, दिनांक 28.06.2022 द्वारा तत्संबंधी निर्देश संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट द्वारा आज दिनांक तक ग्राम पंचायत सुरासा को संपत्तिकर जमा नहीं कराया गया है। संपत्तिकर जमा करने के संबंध में ग्राम पंचायत सुरासा द्वारा प्रबंधक सी.आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट ग्राम सुरासा को संपत्तिकर की राशि 17,63,57,853/- (रूपये सत्रह करोड़ तिरसठ लाख सत्तावन हजार आठ सौ तिरपन) का सूचना पत्र जारी की कार्यवाही की गई, जो संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
ग्राम मगरदा में आर.ई.एस. द्वारा पुलिया निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
19. ( *क्र. 2302 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम मगरदा में पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है? हाँ या नहीं। (ख) उक्त निर्माण कार्य किस के द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है? जानकारी प्रदान करें। (ग) उक्त निर्माण कार्य प्रश्नकर्ता द्वारा मौके पर जाकर देखा गया कि काफी गुणवत्ताविहीन एवं घटिया निर्माण कार्य से पुलिया बनाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को काफी असुविधा होगी व पुलिया अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त हो जायेगी? क्या शासन पुलिया की गुणवत्ता की जांच करवायेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है और संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जायेगी, बताने का कष्ट करें। (घ) क्या एस.डी.ओ./इंजीनियर और ठेकेदार के मार्गदर्शन में उक्त पुलिया में घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जायेगी? /span>
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मनावर द्वारा दिनांक 08.10.2023 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। कार्य मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत है एवं योजना मांग आधारित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कार्य की स्वीकृत राशि रू. 38.52 लाख है। (ग) प्रश्नांकित कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराया जाकर वर्तमान में प्रगतिरत है। सावधानी के लिये शासन स्तर से परीक्षण हेतु मण्डल स्तरीय दल गठन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शासन स्तर से परीक्षण हेतु मण्डल स्तरीय दल गठन किया जा रहा है।
कृषि उपज मंडी में अनाज की खरीदी बिक्री
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( *क्र. 2147 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई की कृषि मंडी जिले की दूसरी बड़ी मंडी है? यदि हाँ, तो मुलताई कृषि मंडी प्रांगण में अनाज की खरीदी बिक्री कितने वर्षों से किसके आदेश से बंद है? क्या इसके लिए मंडी सचिव जिम्मेदार है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में मंडी क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनाज व्यापारी पंजीबद्ध हैं, इन व्यापारियों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में अनाज का व्यापार किया जा रहा है? व्यापारियों द्वारा किये गये व्यापार की प्रश्न दिनांक से विगत 5 वर्षों की माहवार मंडी अनुज्ञा पंजी की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में अनाज व्यापारियों द्वारा किये जा रहे व्यापार का अंकेक्षण क्या मंडी निरीक्षक द्वारा किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्ष में किस-किस निरीक्षक द्वारा किस-किस व्यापारी के व्यापार का अंकेक्षण किया गया, अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (घ) दिनांक 01.04.2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में मुलताई उपज मंडी में वर्षवार कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है? प्रश्नांश अनुसार वर्षवार आय के आंकड़े उपलब्ध कराए जावे। साथ ही यह भी अवगत कराया जावे कि मुलताई उपज मंडी कब तक चालू कर दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी मुलताई में खरीदी बिक्री नियमित रूप से चालू है। कृषक द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में लाए जाने पर नियमानुसार घोष विक्रय द्वारा नीलाम कार्य कराया जाता है एवं एम.पी. फार्मगेट मोबाईल एप्लीकेशन (सौदा पत्रक) के माध्यम से भी कृषक एवं व्यापारी द्वारा क्रय-विक्रय किया जाता है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति मुलताई के अंतर्गत कुल 113 व्यापारी पंजीबद्ध है। (जिनमें 12 सहकारी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं)। व्यापाररत व्यापारियों के संबंध में विगत 05 वर्षों (दिनांक 16 अगस्त, 2019 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक) में क्रय की गई कृषि उपज की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है तथा इस अवधि की माहवार मंडी अनुज्ञा पंजी संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति मुलताई जिला बैतूल की प्रतिवर्ष आय निम्नानुसार है :- वर्ष 2019-20, 1,89,02,275/-, वर्ष 2020-21, 2,12,50,025/-, वर्ष 2021-22, 3,07,86,304/-, वर्ष 2022-23, 4,07,08,855/-, वर्ष 2023-24, 2,06,52,573/- कृषि उपज मंडी समिति मुलताई नियमित रूप से चालू है। शेष प्रश्नाश उद्भूत नहीं होता है।
कृषि उपज उप मण्डी छैगांवमाखन में खरीदी बिक्री
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
21. ( *क्र. 1771 ) श्रीमती छाया गोविन्द मोरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना अन्तर्गत कृषि उप मंडी छैगांवमाखन वर्ष 2014-15 में लगभग 03 करोड़ से अधिक लागत से 10 एकड़ में नेशनल हाईवे पर बनी हुई है, लेकिन उक्त मंडी आज दिनांक तक उपजों की खरीदी बिक्री से वंचित है, क्यों? खरीदी बिक्री की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी? (ख) उक्त मंडी क्षेत्र में प्याज, अरबी, टमाटर, मिर्ची व अन्य सब्जियों का अधिक मात्रा में उत्पाद होता है तथा अन्य राज्यों में भी विक्रय के लिये जाता है? क्या इसे सब्जी मंडी के रूप में भी परिवर्तित किया जाना उचित होगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विगत 10 वर्षों से मंडी अप्रारंभ रहने के कारण क्या हैं? क्या इसके लिए दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी? अगर हाँ तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2010 से कृषि उपज मंडी समिति खंडवा के मंडी क्षेत्र अंतर्गत छैगांवमाखन को उपमंडी प्रांगण घोषित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उपमंडी प्रागंण छैगांवमाखन में विकास कार्यों अंतर्गत नलकूप खनन, कवर्ड शेड, ट्रॉली शेड, सी.सी. रोड़, कार्यालय भवन, चेक पोस्ट, बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कराया गया, उक्त निर्माण कार्यों में राशि रु. 2,50,37,500/- का कुल व्यय हुआ। उपमंडी प्रांगण, खंडवा से मात्र 15 कि.मी. की दूरी पर होने से व्यापारियों एवं कृषकों के द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण खंडवा में कृषि उपज व्यापार में रुचि के कारण, उपमंडी प्रांगण में नियमित विपणन कार्य नहीं हुआ है। उपमंडी प्रांगण में विपणन कार्य हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। कृषि उपज मंडी समिति खंडवा के कुल 396 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी हैं, जिनके द्वारा उपमंडी प्रागंण में व्यापार किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषकों को एम.पी. फार्मगेट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने घर/खेत से ही कृषि उपज बेचने की सुविधा भी उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में पंधाना रोड खंडवा स्थित फल-सब्जी मंडी सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इसके साथ ही यह भी कि उपमंडी प्रांगण छैगांवमाखन सभी अधिसूचित कृषि उपजों का व्यापार किये जाने हेतु घोषित किया गया है। अतः स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार इसे केवल £2347;ल-सब्जी मंडी के रूप में परिवर्तित किया जाना उचित नहीं होगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उपमंडी प्रांगण छैगांवमाखन में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई है, मंडी अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित कर सतत् कार्यवाही की गई है, मंडी निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उपमंडी प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाकर नियमित विपणन कार्य प्रारंभ कराने के प्रयास किये गये हैं। मंडी समिति द्वारा की गई कार्यवाही के क्रम में वर्तमान में अधिकारी कर्मचारी के दोषिता निर्धारण की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
किसानों से खरीदे गये अनाज का भुगतान न किया जाना
[सहकारिता]
22. ( *क्र. 1807 ) श्री महेंद्र रामसिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में को-ऑपरेटिव बैंक जिला शिवपुरी के अंतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में किसानों से खरीदे गये अनाज का भुगतान किया जाना शेष है? यदि हाँ, तो कहां- कहां के किन-किन किसानों का कितने अनाज का, अनाज कब लिया गया, इसका कितना भुगतान कब से क्यों लंबित है? उक्त लंबित भुगतान की राशि ब्याज सहित किसानों को कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? निश्चित समयावधि बताएं। (ख) क्या को-ऑपरेटिव बैंक शिवपुरी की कोई अमानत राशि कहीं पर जमा है? यदि हाँ, तो क्या किसानों के अनाज का लंबित भुगतान शासन उक्त अमानत राशि से कब तक करायेगा? यदि नहीं, करायेगा तो क्यों? (ग) क्या उक्त को-ऑपरेटिव बैंक के अधीन किसानों के अनाज बिक्रय का पंजीयन नहीं हो रहा है, जिससे किसान अत्यधिक परेशान है, इस समस्या का समाधान शासन कब तक एवं कैसे करेगा? /span>
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। संबंधित समितियों के किसानों के खरीदे गये अनाज के भुगतान की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। लंबित भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल से Just in time (J.I.T.) के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। बैंक की अमानत जमा राशि से कृषकों के अनाज का लंबित भुगतान का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार गेहूं उपार्जन हेतु वर्ष 2024-25 में दिनांक 05 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार चना एवं सरसों के पंजीयन हेतु वर्ष 2024-25 में दिनांक 20 फरवरी, 2024 से 10 मार्च, 2024 तक कृषकों को पंजीयन हेतु पोर्टल खोला गया था, जिसमें कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा की गई जाँच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
23. ( *क्र. 1555 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा की गई जाँच की जाँच रिपोर्ट में आजीविका मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किन नियमों के उल्लंघन का, भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के उल्लंघन का, मध्य प्रदेश सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन का दोषी पाया गया? यदि दोषी पाया गया है तो विभाग द्वारा जाँच रिपोर्ट आने से 2 वर्ष बीत जाने पर अभी तक दोषी अधिकारी एवं संविदा कर्मचारी पर क्या कार्यवाई की गयी? यदि कार्यवाई नहीं की गयी है तो कब तक की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित राज्य परियोजना प्रबंधक द्वारा संस्थाओं में चयन हेतु कूटरचना की गयी, का उल्लेख जांच रिपोर्ट में है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाई की गयी? राज्य परियोजना प्रबंधक, संस्थागत विकास की संविदा अवधि जांच में दोषी पाए जाने पर भी किस आधार पर बढ़ाई गयी? (ग) जांच रिपोर्ट में किस कर्मचारी को बिना किसी प्रक्रिया के जिला परियोजना प्रबंधक बना दिया गया, का उल्लेख है? किस कर्मचारी की नस्ती चोरी का उल्लेख किया गया है? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाई की गयी? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जांचकर्ता के जांच प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2022 के विभिन्न बिंदुओं के जाँच अधिकारी का निष्कर्ष एवं अभिमत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं एवं मध्य प्रदेश सेवा आचरण नियम का उल्लेख नहीं है। प्राप्त प्रतिवेदन पर अनावेदकगणों द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत तथ्यों एवं सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। शेष उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव। सुश्री गरिमा साई सुंदरम। शेष उत्तरांश ''क'' अनुसार।
निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
24. ( *क्र. 2219 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकुरगोडा, पडरिया, बीड, अमगवां, क्योंटार, फुनगा, मझगवां, धनगवां प. मेडियारास, महुदा, लहरपुर, दुधमनिया, बर्री, सेन्दुरी, धनगवां पूर्वी, जनपद पंचायत जैतहरी एवं ग्राम पंचायत बम्हनी, तितरीपोडी, छोहरी, धुरवासिन, धुम्मा, कदमटोला, जनपद पंचायत अनूपपुर में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन मदों से कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत राशि से स्वीकृत किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले में स्वीकृत हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक मूलक कार्यों में से कितने कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं और कितने कार्य पूर्ण होना शेष है? कितने पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया? कितने कार्य शेष हैं? उन्हें अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया? इसके जिम्मेदार कौन हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त पंचायतों में उपरोक्तानुसार वर्षों में स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों का उच्च स्तरीय दल गठित कर जांच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) भारत सरकार के विशेष अभियान के तहत उपरोक्त पंचायत में कौन-कौन से हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? जनमन योजना के तहत पात्र हितग्राही को कौन-कौन से लाभ प्रदान किये गये हैं? सूचीबद्ध पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार समस्त स्वीकृत कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत जैतहरी एवं अनूपपुर जिले की जनपद पंचायत जैतहरी एवं अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक मूलक स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :-
क्र. |
जनपद पंचायत का नाम |
कुल स्वीकृत कार्य संख्या |
पूर्ण कार्यो की संख्या |
प्रगतिरत कार्य कार्या की संख्या |
1. |
जैतहरी |
2530 |
2048 |
482 |
2. |
अनूपपुर |
951 |
716 |
235 |
योग |
3481 |
2764 |
717 |
पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा किया जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रगतिरत कार्य 717 है। जिसमें निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। सभी कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हे पूर्ण कराया जा रहा है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समस्त कार्य मानक प्राक्कलन अनुसार हैं, जांच कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जनमन योजना के तहत 152 बैगा हितग्राहियों को आवास स्वीकृति एवं 108 बैगा जनजाति को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। लाभान्वित हितग्राहियों की सूचि पंचायतवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। प्रधानमंत्री आवास एवं जनमन आवास के हितग्राहियों को मनरेगा योजना से 95 दिवस की मजदूरी मांग अनुसार दी जा रही है। (ड.) स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
एम.पी. ऑनलाइन संबंधी जानकारी
[उच्च शिक्षा]
25. ( *क्र. 1845 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी. ऑनलाइन संस्था शासकीय, अशासकीय अथवा संयुक्त उपक्रम है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर संयुक्त उपक्रम है तो इसमें किस-किस संस्थान की कितनी-कितनी हिस्सेदारी है? (ग) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के साथ अनुबंध कब संपादित किया? ">(घ) उच्च शिक्षा विभाग एम.पी. ऑनलाइन से क्या-क्या कार्य करवाता है एवं एम.पी ऑनलाइन द्वारा किस-किस कार्य का कितना-कितना शुल्क लिया जाता है, उसमें एम.पी. ऑनलाइन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालयों को कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया? वर्षवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) संयुक्त उपक्रम है। (ख) मध्यप्रदेश शासन की 11 प्रतिशत तथा टी.सी.एस. की 89 प्रतिशत हिस्सेदारी है। (ग) ई-प्रवेश हेतु अनुबंध दिनांक 07.03.2019 को किया गया। महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन माध्यम से देने संबंधी आदेश 05.10.2018 जारी किया गया। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ई-प्रवेश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश तथा महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित ऑनलाईन कार्य कराया जाता है। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। महाविद्यालयों को प्रदत्त राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। विभाग को प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित प्रश्नोत्तर
मनरेगा
में भ्रष्टाचार
पर कार्रवाई
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
1. ( क्र. 10 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री RES टीकमगढ़ के जांच प्रतिवेदन 339 दिनांक 01.03.2021 में अनकों अनियमितताओं सहित करोड़ों का भ्रष्टाचार पाया गया था। यदि हाँ, तो आज दिनांक तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं में लिप्त £2309;धिकारी/कर्मचारी को माननीय न्यायालय जबलपुर ने उक्त भ्रष्टाचार के संबंध में याचिका क्रमांक 8982/22 व अन्य के आदेश दिनांक 26.09.2023 को कलेक्टर टीकमगढ़ को उक्त प्रकरण में कार्यवाही करते दो माह निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों? (घ) कब तक प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्यवाही न करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) जिला टीकमगढ़ के द्वारा सबंधित दोषी उपयंत्रियों को पद से पृथक किया गया था। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 508 दिनांक 14.12.2023 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग टीकमगढ़ को ग्राम पंचायत विंदारी खास, देवखा, वमोडाग, मझगवां एवं नादिया जनपद पंचायत जतारा में उल्लेखित कार्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु दल गठित किया गया है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 67 दिनांक 01.02.2024 एवं पत्र क्रमांक 306 दिनांक 18.06.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु पुन: निर्देशित किया गया। (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्रमांक 312 दिनांक 21.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 313 दिनाकं 21.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 314 दिनांक 21.06.2024 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 03 दिवस में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जवाब चाहा गया है। जांच का स्वरूप विस्तृत होने के कारण कार्यों की जांच प्रचलन में है।
महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना
[उच्च शिक्षा]
2. ( क्र. 56 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के 500 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं? (ख) क्या यह भी सही कि वर्ष 2018 से प्राचार्यों की कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है? (ग) क्या नियमित प्राचार्यों के न होने से कॉलेजों की प्रशासनिक एवं शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो अनुभवी अध्यापकों को पदोन्नत कर प्राचार्यों के पद क्यों नहीं भरे जा सकते हैं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। नियमित प्राचार्य के रिक्त पद पर प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा जाता है। (घ) उत्तरांश (ग) /span>के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्मित स्टेडियम एवं पवेलियन निर्माण की गुणवत्ता की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
3. ( क्र. 63 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत जवा के अधीन ग्राम पंचायत नष्टिगवां (दिव्यगवां) में नवनिर्मित स्टेडियम एवं पवेलियन (दर्शक दीर्घा) निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किये जाने के कारण स्टेडियम की दीवारों पर दरारें आ गई हैं तथा दर्शक दीर्घा भी जर्जर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में क्या विभाग के द्वारा निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या स्टेडियम एवं पवेलियन की मरम्मत का कार्य संबंधित एजेंसी के द्वारा पुनः कराया जावेगा? यदि नहीं, तो उपरोक्त गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य की जवाबदेही किसकी तय होगी? यदि हाँ, तो मरम्मतीकरण कार्य कब तक कराया जा सकेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत जवा के अधीन ग्रामीण खेल मैदान स्टेडियम निर्माण नस्टिगवां की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 4039 दिनांक 19.10.2015 रू 80.00 लाख की जारी किया जाकर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा को निर्माण एजेन्सी बनाया गया है। निर्माण एजेन्सी द्वारा पवेलियन का कार्य 10.11.2019 एवं खेल मैदान का कार्य 25.11.2021 को गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए पूर्ण किया जाकर हस्तांतरित किया गया था। स्टेडियम के दिवारों पर किसी प्रकार की दरारें नहीं है न ही दर्शक /span>दीर्घा जर्जर स्थिति में है। संधारण हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 2988/22/वि-10/ग्रायांसे/2024 भोपाल दिनांक 29.05.2024 से निर्देश जारी किये गये हैं। (ख) वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
निर्माण कार्यों में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
4. ( क्र. 66 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कार्यालय बदनावर को आर.ई.एस. विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वि.स.क्षेत्र बदनावर जिला-धार में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक लगभग 200 से अधिक निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए है जो कि राशि रूपए 7680.458 लाख के है जिनमें से राशि रूपए 3649.904 लाख का व्यय होना विभाग द्वारा बताया गया है, किंतु धरातल पर निर्माण कार्य नगण्य है अथवा मात्र आंशिक रूप से अत्यंत निम्न गुणवत्ता के निर्मित है। उक्त वित्तीय अनियमितता के संबंध में आर.ई.एस.विभाग द्वारा आज दिनांक तक क्या कोई जॉंच करवाई गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि करवाई गई है तो जाँच में पाए गए दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बदनावर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक 229 निर्माण कार्य /span>कुल लागत राशि रूपये 9488.12 लाख के स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत कार्यों पर कुल राशि रूपये 6217.77 लाख का व्यय हुआ है। कार्य धरातल पर हैं। कार्यालय जिला पंचायत धार के आदेश क्रमांक 404/शिकायत/ दिनांक 27.04.2023 तथा पत्र क्र. 4903 दिनांक 09.02.2024 द्वारा मनरेगा योजना से स्वीकृत 136 ग्रेवल मार्गों की जांच हेतु दल गठित किया गया है। जांच की कार्यवाही /span>प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महाविद्यालयों से संबंधित जानकारी
[उच्च शिक्षा]
5. ( क्र. 267 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के कौन-कौन से जिलों में, विकासखण्डों में विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि विभाग को, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शासकीय इकाईयों को आवंटित की गई? विश्वविद्यालयवार, महाविद्यालयवार, विकासखण्डवार, जिलेवार, विभागीय इकाईवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आवंटित की गई राशि में से कितनी-कितनी राशि अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक आवंटन के विरूद्ध राशि का भुगतान किया गया? क्या भुगतान करने में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो की गई तो कब-तक की जावेगी? यदि कार्यवाही की गई तो उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी कार्यवाहियाँ लंबित हैं? कृत कार्यवाहियों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सन् 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक कितनी राशि आवंटित गई? कितनी राशि शेष बची है? कितनी राशि का उपयोग न करने से राशि लेप्स हुई? राशि लेप्स होने के लिए उत्तरदायी और दोषी कौन-कौन हैं? उत्तरदायी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी महाविद्यालयवार, विश्वविद्यालयवार, विकासखण्डवार, जिलेवार उपलब्ध करावें। (घ) क्या महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जनभागीदारी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो रही हैं? यदि हाँ, तो कार्यवाही विवरण की छायाप्रति उपलब्ध करावें। बैठक आयोजित करने के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें यदि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार जनभागीदारी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई तो इसके लिए दोषी कौन है दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? बतावें। (ड.) विदिशा जिले में कितने शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का समय पर ऑडिट कराया गया है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ततान सत्र तक ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावे। यदि समय पर ऑडिट नहीं कराया गया तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब-तक कर दी जावेगी तथा ऑडिट कब-तक करा ली जावेगी? समय-सीमा बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
परियोजना अधिकारी की नियम विरूद्ध पदस्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 312 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत पंचायत समन्वयक अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति की स्थिति में परियोजना अधिकारी, मनरेगा एवं पंचायत का पद किस श्रेणी का है? क्या पंचायत समन्वयक अधिकारी को एक साथ दोनों पदों पर प्रतिनियुक्ति या प्रभार के रूप में पदस्थ किया जा सकता है? (ख) यदि नहीं, तो, क्या पन्ना जिले में अपात्रता के बावजूद भी पंचायत समन्वयक अधिकारी को 7 वर्षों से परियोजना अधिकारी मनरेगा एवं पंचायत एक साथ दो वरिष्ठ पदों का प्रभार सौंपा गया है? (ग) क्या राज्य स्तर से पन्ना जिले में स्वीकृत पद से अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा पदस्थ है, यदि हाँ, तो क्यो? पन्ना जिले में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी का पद वर्ष 2016 से कब-कब रिक्त रहा है और किसे प्रभार दिया गया? पद रिक्त रहते हुये भी परियोजना अधिकारी के पद पर ही निरन्तर पदस्थ रखने के लिये कौन दोषी है? (घ) क्या परियोजना अधिकारी मनरेगा व पंचायत पद पर पदस्थ किये जाने से विभाग द्वारा सहमत होकर कोई पदस्थापना नहीं की जा रही है? प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के सन्दर्भ में विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या परियोजना अधिकारी के पद से हटाया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत पंचायत समन्वयक अधिकारी का पद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का है एवं परियोजना अधिकारी, मनरेगा का पद संविदा सेवा का होने से श्रेणी का निर्धारण नहीं है। पद रिक्त होने पर अन्य अधिकारी को उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभार दिया जा सकता है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश(क) अनुसार। पन्ना जिले में अति. कार्यक्रम अधिकारी का पद वर्ष 2016 से रिक्त रहने का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) राज्य स्तर से परियोजना अधिकारियों की पदस्थापना उपलब्धता के आधार पर जिलों में की जाती है। उत्तरांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
पंचायत सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
7. ( क्र. 426 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सचिव सिजौरा को महिला सदस्या ग्राम पंचायत के फर्जी हस्ताक्षर बनाये जाने एवं ग्राम पंचायत भेलसी के सचिव शासन की राशि के गबन में आरोप को सिद्ध करके दिनांक 04/03/2024 को निलंबित किया गया था और ग्राम पंचायत सिजौरा की महिला सदस्या द्वारा सी.एम. हेल्प लाईन पर /span>क्रमांक-25809105 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। (ख) क्या दोनों सचिवों को मात्र 10 दिवस दिनांक 13/04/24 को बहाल करके सिजौरा ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम पंचायत सिजौरा में ही पदस्थ किये जाने का आदेश दिया गया और भेलसी सचिव भेलसी ग्राम पंचायत में पदस्थ करते हुये एक और ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्या इन दोनों सचिवों को किसी अन्य ग्राम पंचायतों का प्रभार नहीं दिया जा सकता था तथा किस नियम के तहत ऐसा किया गया? सम्पूर्ण जानकारी से अवगत करायें। (ग) क्या यह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के द्वारा क्या जिला पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जाँच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या इतने जिम्मेदार अधिकारी द्वारा महिला सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर बनाने वाले सचिव एवं गबन करने वाले सचिव की जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ (ख) पंचायत सचिवों की बहाली पश्चात निलंबन के पूर्व की पदस्थी की ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य ग्राम पंचायतों में पदस्थ करने संबंधी शासन के कोई निर्देश नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरण का परिक्षण एवं जांच प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन उपरांत गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। समय/span>सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रकरण का परिक्षण एवं जांच प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन उपरांत गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। समय/span>सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[सहकारिता]
8. ( क्र. 427 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सच है कि खरगापुर विधानसभा खाद्य विक्रेता की नियुक्तियां मधुर मिश्रा के द्वारा भ्रष्टाचार के चलते हुये कई स्थानों, ग्रामों से राशन समय से नहीं बांटने की शिकायतें ग्रामीणजनों द्वारा की गई है तथा भेलसी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जाकर शिकायत की थी परन्तु उक्त विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या यह भी सच है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बल्देवगढ़ द्वारा 5-6 स्थानों पर जांच की गई जिसमें जांच में गबन पाया गया और उन विक्रेताओं पर F.I.R. आज तक क्यों नहीं की गई? क्या उन 5-6 विक्रेता के विरूद्ध F.I.R. दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें तथा सम्पूर्ण दस्तावेजों जांच प्रतिवेदनों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ग) क्या यह भी सच है भेलसी दुकान पर विक्रेता द्वारा भारी भ्रष्टाचार कर गरीबों का राशन हड़प लिया जा रहा है और विक्रेता को हटाया नहीं जा रहा तथा वह मनमाने तरीके से गरीबों का राशन कालाबजारी कर रहा है क्या अतिशीघ्र जांच का उक्त विक्रेता को हटाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) इस संबंध में कोई शिकायत प्रश्न दिनांक तक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। भेलसी के ग्रामीणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ कार्यालय में शिकायतें प्रस्तुत की गई है, जिनकी जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ द्वारा 04 शासकीय उचित मूल्य दुकानों गुना, दोह, चंदेरी, डुम्बार की जांच की गई है, जिसमें विक्रेताओं के द्वारा गबन किये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिकाओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रतिवेदनों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम भेलसी दुकान पर विक्रेताओं के द्वारा राशन वितरण संबंधी शिकायतें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ को प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बल्देवगढ़ द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही की जावेगी।
मंगल भवन का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
9. ( क्र. 502 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा अंतर्गत बेलखेडा में मंगल भवन निर्माण की स्वीकृति किस मद से कब प्रदान की गई थी, उसकी लागत, कार्य एजेंसी एवं समयावधि क्या थी। वर्तमान में कार्य की स्थिति क्या है। (ख) क्या बेलखेडा में मंगल भवन निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है। कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है, उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा। समयावधि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2013/4/25 भोपाल दिनांक 05 सितम्बर 2013 को प्रति भवन लागत राशि रूपये 41.80 लाख की स्वीकृति मद 64-2225-01-800-0103-4722-51 के अंतर्गत प्राप्त हुई। जिसमें पत्र क्रमांक/5662/व.ले.लि. दिनांक 08.12.2016 के माध्यम से प्रथम एजेंसी मेसर्स राज ट्रेडर्स जिला नरसिंहपुर को कार्य पूर्ण करने हेतु 06 माह का समय प्रदान किया गया था। प्रथम एजेंसी द्वारा राशि रूपये 14.23 लाख का कार्य किया गया। कार्य पर प्रारंभ से ही आवंटन का अभाव होने के कारण अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर के पत्र क्रमांक 508 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा कार्य के अनुबंध को विखण्डित किया गया। पत्र क्रमांक/437/व.ले.लि. दिनांक 01.11.2021 के माध्यम से द्वितीय एजेंसी मेसर्स सिकरीवाल कंस्ट्रक्शन जबलपुर को कार्य पूर्ण करने हेतु 04 माह का समय प्रदान किया गया था। द्वितीय एजेंसी द्वारा राशि रूपये 20.50 लाख का कार्य किया गया। वर्तमान में प्रशासकीय स्वीकृति तक कार्य पूर्ण। ठेकेदार का राशि रूपये 6.10 लाख का अंतिम देयक कार्यालय में आवंटन के अभाव में आज दिनांक तक लंबित है। (ख) जी हाँ। कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से पत्र क्रमांक/एफ/20-2/तक./मंगल भवन/2022/कार्य/डीपीई/186 जबलपुर दिनांक 09.02.2023 के द्वारा राशि रूपये 91.18 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू.भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है। प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त, समय-सीमा बताना संभव नहीं।
खेल मैदान /span>की जमीनों पर अतिक्रमण
[खेल एवं युवा कल्याण]
10. ( क्र. 604 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा में खेल प्रतिभाओं के विकास एवं खेलों के लिये कहाँ-कहाँ खेल-मैदान/स्टेडियम हैं उनके आराजियों से संबंधित खसरे की प्रतियाँ देवें। खेल मैदानों की जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं? अभी भी कहाँ-कहाँ, किनके-किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? अतिक्रमण को अभी तक मुक्त क्यों नहीं कराया गया है? कब तक खेल मैदान की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई जायेगी समय-सीमा बतायें। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के ग्रामीण युवाओं के लिये खेल प्रतिभाओं के विकास एवं आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिये नये स्टेडियमों के निर्माण की आवश्यकता है, इसके लिये क्या विभागीय स्तर पर प्रस्ताव लिये गये हैं या कोई कार्यवाही की जा रही है यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ कितनी लागत के £2325;िन-किन खेलों के लिये नये स्टेडियमों के निर्माण कार्य की कार्यवाहियाँ चल रही हैं? नये मिनी स्टेडियमों/स्टेडियम का निर्माण उपलब्ध शासकीय भूमियों में कब तक कराया जायेगा? (ग) क्या खेल मैदान, स्टेडियम के साथ-साथ खेल प्रशिक्षकों, खेल सामग्री का अभाव चित्रकूट विधानसभा में है जिसके कारण खेल प्रतिभायें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इस हेतु खेल प्रशिक्षकों की नई नियुक्तियाँ कब तक की जायेगी? साथ ही ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों में खेल सामग्री का प्रदाय कब तक किया जायेगा समय-सीमा बतायें। (घ) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के स्कूल प्रांगण/मा./हाई./हा.से. विद्यालयों में कहाँ-कहाँ खेल मैदान हैं? खेल मैदानों में कहाँ-कहाँ अतिक्रमण हैं? अतिक्रमण मुक्त कराकर कब तक खेल मैदान बच्चों के खेलने के लिये सुरक्षित किया जायेगा? जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है क्या वहॉं खेल मैदान की व्यवस्था की जावेगी तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभागीय अधिपत्य/स्वामित्व का कोई भी स्टेडियम/खेल मैदान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संभागीय, जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर खेल परिसर/स्टेडियम निर्माण की विभागीय योजना है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग के नाम भूमि आवंटन होने के उपरान्त जिले से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट उपलब्धतानुसार खेल परिसर/स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। चित्रकूट विधानसभा अन्तर्गत विकासखण्ड मझगवां में विभागीय ग्रामीण युवा समन्वयक पदस्थ है। ग्रामीण युवा समन्वयक की मांग अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में जिला मुख्यालय पर दो संविदा खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर एवं विद्यालयों में खेल सामग्री प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये सामग्री का क्रय जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शासकीय उ.मा.विद्यालय बिरसिंहपुर के खेल मैदान में अतिक्रमण है। मैदान का स्वामित्व एवं आधिपत्य स्कूल शिक्षा विभाग का होने से मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराकर खेलने के लिये सुरक्षित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, सतना को पत्र क्र. 177 दिनांक 20.06.2024 द्वारा लेख किया गया है। विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राशि वितरण में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 605 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभी तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं पंचायतवार, ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी देने का कष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कुल स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों में कितने आवासों का कार्य पूर्ण कर राशि जारी की जा चुकी है एवं कितने हितग्राहियों को कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी अभी तक राशि जारी नहीं की गई है क्यों, कब तक राशि जारी कर दी जायेगी समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य किन कारणों से अभी तक प्रारंभ नहीं हुये हैं। कितने कार्यों में हितग्राहियों को प्रथम किस्त का भुगतान किये जाने के उपरांत द्वितीय किस्त का भुगतान किन कारणों से लंबित रखा गया है? (घ) चित्रकूट विधानसभा में अभी भी कितने ऐसे हितग्राही है जो भौतिक रूप से पात्र है किंतु उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, इसके लिये दोषी कौन है, पंचायतवार ग्रामवार जानकारी दें। ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जायेगा एवं इसके लिए दोषियों पर क्या और कब तक में क्या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में से अधिकांश हितग्राहियों को मनरेगा की मजदूरी रूपये 18000 एवं शौचालय की राशि रू. 12000 का भुगतान नहीं किया गया है क्यों? कब तक मजदूरी और शौचालय की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। योजनांतर्गत समस्त पूर्ण आवासों की राशि जारी की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। स्वीकृत आवास निम्न कारणों से प्रारंभ नहीं हुए है हितग्राही द्वारा राशि का अन्य कार्य में उपयोग, आवास निर्माण में उदासीनता, ग्राम से पलायन, हितग्राही की मृत्यु, पारिवारिक-जमीनी विवाद आदि। प्रथम किश्त का भुगतान किये जाने उपरांत हितग्राही द्वारा निश्िचत स्तर तक आवास पूर्ण नहीं किये जाने पर द्वितीय किश्त का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार तृतीय एवं चतुर्थ किश्त का भुगतान निश्िचत स्तर तक आवास की पूर्णता पर किया जाता है। (घ) चित्रकुट विधानसभा अंतर्गत आवास प्लस की सूची में 3300 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर शेष हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा सकेगा। योजना का लाभ पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होता है इसलिए कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मनरेगा में मजदूरी का भुगतान विभिन्न तकनीकी कारणों से लंबित है, निराकरण उपरांत पोर्टल से भुगतान कर दिया जायेगा। शौचालय निर्माण हेतु पात्रता अनुसार प्रोत्साहन राशि रू. 12000/- नियमानुसार हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है।
कर्मचारियों के विरूद्ध की गई जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
12. ( क्र. 647 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2022 से जून 2024 तक कितने कर्मचारियों के विरूद्ध जांचें की गई तथा वह दोषी पये गये जांच अभिमत की प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख) जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब आहूत की गई जिसमें £2325;ौन-कौन से निर्माण कार्य/अन्य कार्यों की स्वीकृतियां विधि अनुसार दी गई? प्रमाणित जानकारी दें? (ग) जिले में वर्ष 2022 से जून 2024 तक किन-किन लेखा शीर्ष में विकासखण्डवार व्यय किया गया प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) के तहत खरीदी पर कौन-कौन सामग्री का क्रय कौन सी संस्थाओं से किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाई गई, यदि नहीं, तो समस्त वाउचर उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छतरपुर जिले के कुल 99 कर्मचारियों के विरूद्ध जांच की गई। दोषी पाए गए जांच अभिमत की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जिला पंचायत छतरपुर की सामान्य सभा की बैठकें दिनांक 23.09.2022, 17.03.2023, 05.07.2023, 14.07.2023 एवं 14.03.2024 वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक आहूत की गई, जिसमें 151 कार्यों की स्वीकृति दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत खरीदी/सामग्री क्रय नहीं की गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पंचायतों में भारी अनियमितताएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 648 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बडामलहरा जिला छतरपुर में ग्राम पंचायत पुरा पट्टी, मवई, झिंगरी, बरेठी, कायन, मुंगवारी, सिजवाहा, घिनोची, पनवारी, रामटोरिया, परा, सुनवाहा, बीरमपुरा, भजगुवा घाटी, रानीताल नाजना डिकौली, बधा चंदोली, वमनोरा कला, गडोही, बम्हौरी सेडारा पंचायतों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) क्या रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य मदों में शासन प्रावधानों का पालन न करते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये गये? वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी दें? (ग) यदि नहीं, तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किन-किन अवधियों में पंचायत का विधिनुसार निरीक्षण किया उनके पद सहित नाम बताये तथा दिनांकवार निरीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दें? (घ) प्रश्नांश (क) के तहत वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यों पर व्यय किया गया निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र बडामलहरा अंतर्गत जनपद पंचायत बडामलहरा की ग्राम पंचायत परा, पुरीपटटा, रानीताल, कायन, झिंगरी एवं मुंगवारी में कार्यों को शिकायतें प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
विधि एवं कन्या महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
14. ( क्र. 670 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर स्थित भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जावरा में विधि महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के साथ ही नगर में नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने की मांग लगातार की जाती रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विधानसभा के विगत सत्र में सदन में इस पर चर्चा भी होकर माननीय मंत्री जी ने अतिशीघ्र विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु सदन में आश्वस्त किया था? (ग) यदि हाँ, तो साथ ही सदन में हुई चर्चानुसार शासन/विभाग के द्वारा नवीन सत्र में एम.ए. अंग्रेजी विषय एवं समाजशास्त्र संकाय प्रारंभ किये जाने की घोषणा भी की थी? (घ) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं नवीन कन्या महाविद्यालय प्रारंभ करने के साथ ही नए संकायों को प्रारंभ करने की स्वीकृति बजट में सम्मिलित कर कब तक दी जा सकेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्ड
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
15. ( क्र. 673 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की मंडी समितियों एवं कार्यालयों में प्रायवेट एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो सुरक्षा ठेका व्यवस्था प्रारंभ वर्ष से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी एजेंसियों को, कितने गार्डों के लिये, कितनी अवधि के लिये ठेका दिये हैं? (ग) क्या गार्डों की नियुक्ति श्रम विभाग के प्रावधानों के अनुसार की गई हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या गार्डों का ईपीएफ काट कर नियोक्ता के द्वारा देय राशि मिलाकर जमा की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) ई.पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की समस्त जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होने से मण्डी समितियों द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
मतदाता सूची में अवैध तरीके से दर्ज नाम
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
16. ( क्र. 684 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकवाहा आदिवासी बाहुल्य, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर, औद्योगिक इकाई विहीन, आधुनिक सुख-सुविधा एवं संसाधन विहीन, केवल कुछ मूलभूत सुविधाओं वाली पंचायत है? क्या इस पंचायत में ऐसी संभावना है की बाहर के व्यक्ति रोजगार तथा बेहतरीन भविष्य की तलाश में यहाँ निवास करे? हाँ तो किस आधार पर। (ख) क्या ग्राम पंचायत सुकवाहा की मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी है जो सुकवाहा पंचायत अथवा बिजावर विकासखण्ड अथवा छतरपुर जिला अथवा प्रदेश के मूल निवासी नहीं है? हाँ तो इनके नाम मतदाता सूची में किस आधार पर किसके आदेश से जोड़े गए। (ग) प्रश्नांश "ख" के अनुक्रम में क्या ऐसे कुछ व्यक्तियों ने कुछ आरे जमीन खरीदी है? हाँ तो किनसे कब खरीदी विक्रेता किस वर्ग से है।(घ) प्रश्नांश "ग" के अनुक्रम में यह खरीदी केन बेतवा के स्पेशल पैकेज को प्राप्त करन के उद्देश्य से तो नहीं की गई? इन की जांच करवाने का विचार सरकार करेगी? (ड.) कलेक्टर छतरपुर को इस संबंध में लिखे प्रश्नकर्ता पत्र क्र. 49 दिनांक 24-01-24 एवं क्र. 202 दिनांक 10-04 -24 पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, बिजावर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकवाहा में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई मूलभूत सुविधाएं-शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल, अनुसूचित जाति छात्रावास, आंगनवाड़ी केन्द्र, लाईट व्यवस्था एवं पहुंच मार्ग है, पेयजल के लिए हैण्डपंप स्थापित है। शेष प्रश्न संभावना पर आधारित होने से उत्तर दिया जाना संभव नहीं। (ख) ग्राम पंचायत सुकवाहा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची वर्ष 2023 में कुल 2105 मतदाता दर्ज है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में सामान्य निवासी होने पर नाम सम्मिलित किये जाते हैं। ग्राम पंचायत सूची में मतदाताओं के मूल निवास का पता दर्ज न होने से शेष जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) मतदाता के मूल निवास का उल्लेख मतदाता सूची में न होने से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ख'' व ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में उत्तर संभव नहीं। (ड.) कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रश्नकर्त्ता के पत्र क्रमांक 49 दिनांक 24.01.2024 एवं क्रमांक 202 दिनांक 10.04.2024 के पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा तहसीलदार सटई के निर्देशन में जांच दल गठित किया गया जिसमें प्रथम दृष्टया जांच योग्य पाये गये कुल 290 अवार्डों की कुल राशि 14,77,84,144/- रूपये का मुआवजा भुगतान रोक दिया गया है।
रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
17. ( क्र. 827 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर में रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय सागर के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो आवंटन को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है? यदि नहीं, तो आवंटन प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी? (ग) क्या रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय सागर के नए शैक्षिणक सत्र की शुरूआत इस सत्र 2024-25 से होना है? यदि हाँ, तो जिस बिल्डिंग में नये सत्र की शुरूआत की जाना है, तो क्या उस बिल्डिंग का आवंटन हो चुका है और इसके रख-रखाव के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? (घ) रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय सागर में शैक्षणिक और कार्यालयीन स्टॉफ के चयन को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है एवं वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। घोषणा के क्रियान्वयन हेतु संचालन समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र.75, दिनांक 11.03.2024 द्वारा अधिसूचना जारी की गई। (ख) कलेक्टर, जिला सागर द्वारा ग्राम रजौआ में पटवारी हल्का नं. 303 रकबा 79.36 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु शासन को प्रस्तावित की गई है, जिसका प्रारूप-1 में ऑनलाईन आवेदन कर प्रेषित किया गया है। नामांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में विश्वविद्यालय का संचालन शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर में किया जा रहा है नए सत्र से विश्वविद्यालय का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के भवन में किया जाना प्रस्तावित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति एवं एक सहायक कुलसचिव का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। अन्य स्टाफ को डिप्लॉय शीघ्र किया जा रहा है।
आचार्यश्री विद्यासागर महाराज आयुष महाविद्यालय की स्थापना
[आयुष]
18. ( क्र. 828 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर में आचार्यश्री विद्यासागर महाराज आयुष महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। वर्तमान में महाविद्यालय की स्थापना को लेकर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? वर्तमान में स्थापना की क्या प्रगति है? (ख) क्या आचार्यश्री विद्यासागर महाराज आयुष महाविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है? यदि हाँ, तो आवंटन को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है? यदि नहीं, तो आवंटन प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2024-25 के SAAP में राष्ट्रीय आयुष मिशन की कार्यकारी निकाय से सागर में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापना हेतु अनुमोदन प्राप्त है। शासी निकाय से अनुमोदन पश्चात आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा। (ख) आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आयुष महाविद्यालय के लिये जमीन का आवंटन अभी नहीं हुआ है। विभाग द्वारा भूमि का चयन किया जाकर कलेक्टर सागर को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन प्रकरण क्रमांक 0016/अ-20 (3)/वर्ष 2024-25 पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी सागर को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
महाराज प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की जांच
[सहकारिता]
19. ( क्र. 888 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि महाराज प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्या. वार्ड क्र.13, /span>इटारसी जिला नर्मदापुरम के संचालकों द्वारा फर्जी सदस्य बनाने सहित अन्य शिकायतों पर प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र.583 दि.08.02.2024 के उत्तर में मा.मंत्रीजी द्वारा एक माह में जांच करने का आश्वासन दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन एवं इस आधार पर की गयी कार्यवाही की जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जांच प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट अनुसार जांच प्रतिवेदन के आधार पर महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित इटारसी के प्रशासक को वैधानिक कार्यवाही/एफ.आई.आर. दर्ज करवाने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला होशंगाबाद द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रशासक द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु दिनांक 19.06.2024 को आवेदन थाना प्रभारी इटारसी को प्रस्तुत किया गया है।
मंडियों में पदोन्नति
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
20. ( क्र. 889 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि प्रश्न संख्या 37क्र.777दि. 28.07.2022 के प्रश्नांश (क) में जानकारी दी गयी कि "एकल पद पर एवं अनारक्षित से अनारक्षित पद पर पदोन्नति की जा सकती है। (ख) जानकारी दें कि विगत दो वर्ष में नर्मदापुरम संभाग की मंडियों में कार्यरत किन-किन कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति हेतु आवेदन किये गये। (ग) आवेदनकर्ताओं में से किन-किन कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी? (घ) किन-किन कर्मचारियों को किन कारणों से पदोन्नति नहीं दी गयी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। उक्त उत्तर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिया गया है। (ख) विगत दो वर्षों में नर्मदापुरम संभाग की मंडियों में कार्यरत किसी भी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार पदोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने से किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई है। (घ) वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण के सबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने पर पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है।
व्यावसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 958 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत भवनों के परिनिर्माण तथा विस्तार पर नियंत्रण उपविधियां तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण की प्रति देवें। (ख) अशोकनगर जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में निर्मित प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, मैरिज गार्डन की सूची ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतवार देवें। (ग) उक्त सूची में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत कितने के द्वारा विधिवत निर्माण अनुमति प्राप्त की गई है? प्राप्त अनुमति की प्रतियां उपलब्ध करावें। (घ) उक्त निर्माण अनुमति जारी करने में ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही के दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत के कोष में जमा कराई गई राशि की रसीद देवें एवं उक्त रसीद को देखकर बताएं कि क्या लिया गया शुल्क अनुसूची एक उपविधि 3 का खंड (4) के अनुसार है या नहीं? (ड.) प्रश्नांश (ख) में उल्लिखित सूची के द्वारा भवन निर्माण अनुमति के पश्चात वार्षिक संपत्ति कर जमा किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो जमा कर की रसीद देवें। यदि नहीं, तो क्या लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित पंचायत सचिवों को निलंबित किया जाएगा या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख), (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। संबंधित सचिवों के विरूद्ध जांच कर विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।
राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत आयुष ग्राम का चयन
[आयुष]
22. ( क्र. 968 ) श्री अम्बरीष शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में आयुष ग्राम चयन के मापदंड क्या है तथा मध्यप्रदेश में अभी तक कितने ग्रामों का चयन हुआ है? जिलेवार, विधानसभावार सूची उपलब्ध करावें। (ख) भिंड जिले में अधिक जनसंख्या तथा क्षेत्रफल वाले ग्रामों का चयन क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? अभी तक इन ग्रामों में क्या-क्या कार्य किये गए तथा कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार, विधानसभावार एवं ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) भारत सरकार के निर्देशानुसार आयुष एच.डब्ल्यू.सी. से आयुष ग्राम को लिंक करने के उद्देश्य से पूर्व से स्थापित आयुष एच.डब्ल्यू.सी. के समीपस्थ ग्राम का चयन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। 126 आयुष ग्रामों का चयन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) आयुष ग्राम का चयन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका अनुसार किया गया है। दिशा-निर्देशिका अनुसार आयुष ग्राम का चयन किये जाने से कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आयुष ग्राम में निम्नानुसार कार्य किये गए स्वास्थ्य सर्वे, शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन, योग शिविर, विद्यालयों में स्वास्थ्य जागरूकता, किशोरियों व बालकों को पोषण का महत्व बताना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात स्वास्थ्य जागरूकता,औषधी पौधों की पहचान एवं उनके प्रति जागरूकता, आयुष औषधालय के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान काढ़ा एवं अन्य आयुष औषधियों का वितरण, ''आयुष आपके द्वार'' कार्यक्रम अंतर्गत वर्षा ऋतु में घर-घर जाकर दवाओं का वितरण आदि कार्य किये जा रहे हैं। जिलेवार, विधानसभावार एवं ग्रामवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति की जमा संग्रहण योजना
[सहकारिता]
23. ( क्र. 1016 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक समिति द्वारा नाबार्ड के निर्देशानुसार राज्य/जिला भूमि विकास बैंक द्वारा जमा संग्रहण योजनान्तर्गत परिपत्र क्रमांक लेखा-1/एफ.डी./ 7403 दिनांक 1/6-1-1998 में सावधि निक्षेप (एफडी) पर ब्याज योजना में एक लाख या इससे अधिक एक मुश्त जमा करने पर निक्षेपकर्ता की मांग पर मासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक/ त्रैमासिक ब्याज दिये जाने के साथ ही 3 वर्ष से अधिक अवधि पर निवेशकर्ता द्वारा एफ.डी. किये जाने पर 13.50 ब्याज दर निर्धारित की गई? (ख) क्या उक्त योजनान्तर्गत जिला बैंक दतिया में जनवरी से दिसम्बर वर्ष 1998 में किन-किन उपभोक्ताओं द्वारा एक लाख से अधिक एवं तीन वर्ष से अधिक 13.50 ब्याज पर राशि जमा की गई? कृपया जमाकर्ताओं की सूची प्रदाय करें तथा क्या उक्त जमाकर्ताओं को बैंक मैनेजर एवं लेखापाल द्वारा ब्याज राशि का भुगतान किया गया? (ग) क्या उक्त उपभोक्ताओं को जारी फिक्स डिपॉजिट रसीद जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कौन अधिकारी हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत थे? कृपया पदनाम का उल्लेख करें। (घ) क्या जिला बैंक द्वारा नियमानुसार जमा एफ.डी. राशि पर ब्याज सभी उपभोक्ताओं का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो किस उपभोक्ता की कितनी राशि रोकी गई है। क्या जिला बैंक दतिया ने राज्य उपभोक्ता फोरम नेशनल उपभोक्ता फोरम एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय में भुगतान न किये जाने के विरूद्ध अपील की गई? यदि हाँ, तो संपूर्ण प्रकरण की जानकारी देते हुए बतायें कि उक्त उपभोक्ता के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में नियम विरूद्ध की गई अपील निरस्त हो जाने के पश्चात राज्य उपभोक्ता फोरम के आदेश परिपालन में उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र दिये जाने पर राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी, हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को महाप्रबंधक एवं लेखापाल के संयुक्त हस्ताक्षर से फिक्स डिपॉजिट रसीद जारी की गई। (घ) जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. दतिया द्वारा उपभोक्ताओं को की गई ब्याज के भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट-2 के क्रमांक-11 में उल्लेखित उपभोक्ता की ब्याज राशि रू. 1,35,000/- का प्रतिवर्ष भुगतान वर्ष 2011 तक किया गया है, तदोपरान्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. दतिया द्वारा राज्य उपभोक्ता फोरम, नेशनल उपभोक्ता फोरम व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भुगतान के संबंध में अपील की गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से अपील निरस्त कर दी गई है। उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर बैंक द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 18.01.2024 के विरुद्ध विशेष अनुमति पुनरीक्षण (रिव्यू) याचिका क्रमांक- 27332/2024 दायर की गई है, जो वर्तमान में प्रचलन में है एवं फिक्स डिपॉजिट रसीद पर अवधि में कांट-छांट (ओव्हर राइटिंग) के संबंध में माननीय न्यायालय MPMLA कोर्ट में प्रकरण क्र. SCPPS 09/2022 लंबित है।
आधुनिक स्टेडियम का निर्माण
[खेल एवं युवा कल्याण]
24. ( क्र. 1017 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा आधुनिक स्टेडियम के निर्माण किये जाने की योजना है? यदि हाँ, तो क्या दतिया शहर में भी आधुनिक स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। यदि हाँ, तो क्या पूर्व से स्थापित स्टेडियम को ही आधुनिक स्टेडियम में परिवर्तित किया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें? (ख) दतिया स्टेडियम में शासन द्वारा विभिन्न मदों में प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि विभिन्न खेलों के संचालन/उन्नयन हेतु व्यय की गई है। कृपया वर्ष 2018 से 2024 तक की वर्षवार मदवार अलग-अलग जानकारी दें? (ग) क्या विभाग दतिया स्टेडियम को ही आधुनिक स्टेडियम बनाये जाने के लिए सहमत नहीं हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग ने दतिया प्रशासन से पृथक से भूमि की मांग की है। यदि हाँ, तो मांग पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। क्या विभाग को दतिया प्रशासन द्वारा दतिया तहसीलदार के नियम विरूद्ध 50-60 वर्षों के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का स्वत्व (Tital Change) परिवर्तन कर घोषित जंगल की विवादास्पद भूमि सर्वे नंबर 2467, 2468 एवं 2469 को आवंटित करना चाहता है? यदि हाँ, तो क्यों? जबकि उक्त भूमि मालिक द्वारा तहसीलदार के आदेश को हाईकोर्ट, राजस्व मण्डल एवं कमिश्नर न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्या प्रशासन द्वारा उक्ताशय की जानकारी खेल विभाग को दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग विवादास्पद जमीन लेना चाहेगा? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या विभाग न्यायालयों में लंबित उक्त भूमि सर्वे नंबरों पर करोड़ों रूपये व्यय करना चाहेगा? यदि नहीं, तो क्या विभाग अन्य अविवादित भूमि सर्वे नंबर प्रशासन से मांग करेगा। यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, पूर्व से उपलब्ध स्टेडियम को आधुनिक स्टेडियम बनाये जाने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। आधुनिक स्टेडियम बनाये जाने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण। जी हाँ, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। कार्यालय कलेक्टर दतिया के आदेश क्रमांक 0025/अ-20 (3)/2023-24 दतिया दिनांक 06.06.2024 द्वारा नियमानुसार विभाग को भूमि सर्वे क्रमांक 2468 आवंटित की गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की गई है। राजस्व मंडल एवं कमिश्नर न्यायालय में कोई भी प्रकरण वर्तमान में लंबित होना नहीं पाया गया है। जी नहीं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन होने से आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय न्यायालय के आदेश/निर्देशानुसार विभाग द्वारा नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
25. ( क्र. 1026 ) श्री
नितेन्द्र
बृजेन्द्र
सिंह राठौर : क्या
राज्य
मंत्री, कौशल
विकास एवं
रोजगार महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) प्रदेश
में मुख्यमंत्री
सीखो कमाओ
योजना से
कितने युवाओं
को लाभ प्राप्त
हुआ? कृपया
जिलेवार
जानकारी
देवें। (ख) उक्त
योजना के
क्रियान्वयन
में कितना
खर्चा हुआ? क्या
उक्त योजना
आज भी संचालित
है? उक्त
योजना में लाभ
हेतु युवाओं
को कहाँ एवं
क्या
कार्यवाही
करना पड़ेगी? कृपया
पूर्ण विवरण
देवें? (ग) उक्त योजना
के प्रारम्भ
होने से प्रश्न
दिनांक तक
योजना के
विज्ञापन पर
कुल कितनी-कितनी
राशि व्यय की
गई? वर्षवार
विवरण देवें?
राज्य
मंत्री, कौशल
विकास एवं
रोजगार ( श्री
गौतम टेटवाल ) : (क) प्रदेश
में मुख्यमंत्री
सीखो कमाओ
योजना से 20113 युवाओं को
लाभ प्राप्त
हुआ है, जिलेवार जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री
सीखो कमाओ
योजना के
क्रियान्वयन
में रूपये 42.48 करोड़
खर्च हुई है। जी
हाँ। उक्त
योजना के लाभ
हेतु युवाओं
को मुख्यमंत्री
सीखो कमाओ
योजना के
पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/पर
अपना पंजीयन
एवं
प्रशिक्षण
हेतु आवेदन प्रस्तुत
करना होगा। जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
एवं तीन
अनुसार है। (ग) प्रश्नावधि
में विभाग
द्वारा योजना
के विज्ञापन
पर कोई भी
राशि व्यय
नहीं की गई है।
शेष का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
प्रदेश में कॉलेजों में रिक्त प्रोफेसरों के पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
26. ( क्र. 1029 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कॉलेजों में कितने प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों के कितने पद कब से रिक्त है? विषयवार एवं जिलावार बतायें? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) रिक्त रहने के क्या कारण है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या/span>क्या कार्यवाही की गई? क्या उपाय किये गये? (ग) पद रिक्त रहने से क्या छात्र/छात्राओं की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग में प्राध्यापकों के 463 पद, सहायक प्राध्यापकों के 6381 पद एवं ग्रंथपाल के 295 पद रिक्त हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहायक प्राध्यापक के कुल 1669 पद, ग्रंथपाल के 255 पद एवं क्रीडा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) नियमित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति एवं नवीन महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के नवीन पद सृजित होना है। शेष उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर शैक्षणिक कार्य कराया जाता है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संपादित है।
शासकीय योजनाओं के धारकों को नि:शुल्क रेत
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 1062 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्या मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 4 (2) एवं 4 (3) में ग्रामीणों एवं शासकीय हितग्राहियों को रेत बाबत् दी गई छूट के अनुसार हरदा एवं बैतूल जिले की जिला पंचायत, जनपद पंचायत को नि:शुल्क रेत उपलब्ध करवाए जाने की कोई कार्यवाही प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रारम्भ नहीं की है। (ख) रेत नियम में ग्राम की सीमा में आने वाली रेत खदानों एवं रेत उपलब्ध करवाने बाबत् क्या-क्या प्रावधान दिया है इसके अनुसार हरदा एवं बैतूल जिले के कितने ग्रामों की सीमा में आने वाले नदी नालों और उनमें उपलब्ध रेत का चिन्हांकन, सीमांकन जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया है। (ग) नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) के अनुसार गत एक वर्ष में कितने आवास एवं कितने शौचालय के लिए रेत उपलब्ध करवाई, कितने गरीबों के लिए एवं कितने कृषि उपयोग के कार्यों के लिए रेत उपलब्ध करवाई। (घ) नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) का लाभ प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं दिलवाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक नि:शुल्क रेत उपलब्ध करवाई जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। हरदा जिले के 14 ग्रामों की सीमा में आने वाले नदी नालों और उनमें रेत उपलब्धता अनुसार सीमांकित एवं चयनित किये गये क्षेत्र/स्थल की संख्या 16 है। बैतूल जिले की जानकारी निरंक है। (ग) तत्संबंधी प्रक्रिया के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
पंचायती राज व्यवस्था को लघु वनोपज पर अधिकार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
28. ( क्र. 1065 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पंचायती राज व्यवस्थाए को किस-किस लघु वनोपज पर भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून की किस-किस धारा में क्या-क्या अधिकार दिए गए है? (ख) भू-राजस्व संहिता 11वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून की किस धारा में किस-किस लघू वनोपज पर वनमंडलाधिकारी को संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का क्या-क्या अधिकार दिया गया है। प्रतिबन्ध लगाने के पूर्व संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से अनुमति सहमति प्राप्त करने का क्या-क्या प्रावधान प्रचलित है?(ग) लघु वनोपज से संबंधित कौन-कौन सा अपराध पंजीबद्ध करने, लघु वनोपज को जप्त करने का क्या-क्या अधिकार 11वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून 2006 की किस धारा में किसे दिया है? (घ) संविधान एवं कानून की अवेहलना कर लघु वनोपज पर प्रतिबंध लगाने, वन अपराध पंजीबद्ध करने, जप्ती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध पंचायती राज व्यवस्था क्या-क्या कार्यवाही किस प्रावधान के तहत कर सकती है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (झ) में परिभाषित गौण वन उत्पाद जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) में उल्लेखित गौण वन उत्पाद का अधिकार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243-G में लघु वनोपज का विषय सम्मिलित है। पेसा कानून - 1996 की धारा-4 (ड.) (ii) में गौण वन उपज का स्वामित्व ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत लघु वनोपज के संग्रहण स्वामित्व के व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं। म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 25 एवं 26 के तहत ग्राम सभा को गौणवनोपज के संग्रहण, स्वामित्व एवं प्रबंधन के अधिकार दिये गये हैं। म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 26 (4) में ग्रामसभाओं को तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन के संबंध में निम्नानुसार अधिकार दिये गये हैं- "तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्रामसभा चाहे तो तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्तें ग्राम सभा इस बावत् संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये।" म.प्र. भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम 2020 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार है। (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में वनमंडलाधिकारी को गौण वन उत्पाद के संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार उल्लेखित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लघु वनोपज का व्यापार सहकारी संस्था एवं सहकारी समिति द्वारा किये जाने बाबत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित नियम 2008 की धारा तथा म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित म.प्र. सरकार पंचायत विस्तार, नियम 2022 के नियम 26 के तहत दिये गये हैं। 11वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून 2006 में डी.एफ.ओ. को संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 26 (4) में ग्राम सभाओं को तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन के संबंध में निम्नानुसार अधिकार दिए गए हैः- "तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्रामसभा चाहे तो तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्तें ग्राम सभा इस बावत संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये। "उक्त नियम के अंतर्गत गौण वनोपज का परम्परागत प्रबंधन एवं नियंत्रण नियम 25 एवं 26 में दिये गये हैं, प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- एक पर है, जिनका पालन किया जा रहा है। (ग) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में लघु वनोपज से संबंधित अपराध पंजीबद्ध करने, लघु वनोपज को जप्त करने संबंधी अधिकार का उल्लेख नहीं हैं। लघु वनोपज का व्यापार सहकारी संस्था एवं सहकारी समिति द्वारा किये जाने बाबत् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित नियम 2008 की धारा 2 (1) घ तथा म.प्र. पंचायत उपबंध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित म.प्र. सरकार पंचायत विस्तार नियम 2022 के नियम 26 के तहत दिये गये हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>ब पर अनुसार है। (घ) राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों हेतु म.प्र. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 25, 26 व 27 में प्रावधान दिये गये हैं। राज्य के गैर अधिसूचित क्षेत्रों हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित नियम 2008 की धारा 2 (1) ध में प्रावधान दिये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।
पदों की पूर्ति एवं स्टेडियम की स्थापना
[खेल एवं युवा कल्याण]
29. ( क्र. 1071 ) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला बुरहानपुर के पास जिला बुरहानपुर के अतिरिक्त कितने जिलों का प्रभार विभाग द्वारा दिया गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा जिला खेल अधिकारी का अन्य जिले का प्रभार किस समय-सीमा में हटाया जाएगा या जिले के लिए अन्य अधिकारी की नवीन नियुक्ति की जाएगी? जिला बुरहानपुर कार्यालय व मैदानी खेल अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराए। (ख) क्या विभाग के स्वामित्व का कोई जिला कार्यालय खेल परिसर भवन व प्रदेश/जिला स्तरीय विभागीय खेलकूद हेतु स्टेडियम/खेल मैदान उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या शासन जिला कलेक्टर के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराकर नवीन सुविधायुक्त स्टेडियम/खेल मैदान की स्थापना हेतु इस या आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रावधान करेगा या स्वीकृति प्रावधान करेगा? (ग) क्या म.प्र.शासन विभागीय स्टेडियम निर्माण हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को प्रेषित करेगा? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें, यदि हाँ, तो प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु समय-सीमा निश्िचत करेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जिला बुरहानपुर के पास जिला खंडवा का अतिरिक्त प्रभार है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पद की लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। म.प्र. लोक सेवा आयोग से जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के पद की पूर्ति उपरांत ही खंडवा जिले का अतिरिक्त प्रभार हटाया जा सकेगा, जिसकी निश्िचत समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला बुरहानपुर अंतर्गत नियमित/संविदा के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। न्यायालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/रीडर/कलेक्टर/2016 राजस्व प्रकरण क्रमांक 22/अ/59 16-17 बुरहानपुर दिनांक 31-12-2016 के आदेश अनुसार भूमि खसरा नंबर 04 रकबा 3.030 में से रकबा 2.00 हेक्टेयर भूमि विभाग को आवंटित की गई थी, जिसे जिला कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना अन्तर्गत लिया जाना प्रस्तावित है। (ग) प्रश्नोत्तर ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत वित्तीय राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
30. ( क्र. 1072 ) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला बुरहानपुर में स्टेडियम निर्माण हेतु (कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग, बुरहानपुर) वित्तीय राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो निर्माण हेतु कितने राशि का आवंटन जारी किया गया तथा प्रश्न दिनांक तक स्टेडियम निर्माण पर कितना व्यय किया गया? विकासखण्ड बुरहानपुर/खकनार में निर्मित स्टेडियम खेल और युवा कल्याण विभाग को स्थानान्तरित किया गया है यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या विकासखण्ड बुरहानपुर के ग्राम बहादरपुर में विभाग द्वारा निर्मित स्टेडियम के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार निर्माण किया गया है? यदि नहीं, तो इस दोषपूर्ण निर्माण के लिए अधिकारी/कर्मचारियों को उत्तरदायित्व निश्िचत करते हुए दोषी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्िचत की जाएगी? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या जिला बुरहानपुर विभाग द्वारा ग्रामीण क्रीड़ांगण योजना हेतु खेल मैदान हेतु विकासखण्ड बुरहानपुर/खकनार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हाँ, तो इन प्रत्येक क्रीड़ांगण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराए? क्या इन क्रीडांगण निर्माण के विरूद्ध विभागीय पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है? तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावे? (घ) क्या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्रीड़ांगणों का भौतिक सत्यापन कराएगा? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक को भौतिक सत्यापन का प्रति क्रीड़ांगण पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जिला बुरहानपुर में बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बहादरपुर जनपद पंचायत बुरहानपुर में 01 स्टेडियम (खेल मैदान) निर्माण हेतु जिला पंचायत बुरहानपुर से राशि रूपये 80.00 लाख स्वीकृत किये गये थे। निर्माण कार्य पूर्ण करने पर राशि रूपये 80.00 लाख व्यय हुये है। विभागीय निर्देशानुसार स्टेडियम का हस्तांतरण संबंधित जनपद पंचायत को किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। वर्तमान विधायक नेपानगर द्वारा विकासखण्ड खकनार में ग्राम पंचायत डोईफोडिया में खेल मैदान का नवीन स्थल प्रस्तावित किया गया है। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड बुरहानपुर के ग्राम बहादरपुर में विभाग द्वारा निर्मित स्टेडियम के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार निर्माण किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। ग्रामीण क्रीड़ांगण योजना अंतर्गत जनपद पंचायत बुरहानपुर में कुल 36 खेल मैदान लागत राशि रूपये 107.23 लाख से स्वीकृत होकर पूर्ण है। जनपद पंचायत खकनार में कुल 49 खेल मैदान लागत राशि रूपये 167.72 लाख से स्वीकृत होकर 48 पूर्ण है तथा 1 प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) संबंधित उपयंत्री के भौतिक सत्यापन उपरांत ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये है। दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे /span>परिशिष्ट ''ब'' में है।
वनवासी छात्रों हेतु इंजीनियरिंग नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]
31. ( क्र. 1132 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रबंधन की उच्च शिक्षा हेतु सरकार जनजाति समाज के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की इंजीनियरिंग नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। (ख) क्या जनजाति समाज के बच्चे अंग्रेजी माध्यम एवं बोध की कमी के कारण कठिन पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। इस समस्या के कारण विद्यार्थी मानसिक रूप से तनाव लेता है और उसके सेमेस्टर ब्रेक होने के बाद सरकार की नि:शुल्क फीस वाली योजना से बाहर हो जाता है? (ग) इस कारण माता पिता समाज के दबाव में आर्थिक स्थिति के कारण विद्यार्थी सुसाइड कर रहे है। क्या समाज के पालक जमीन बेच कर बच्चों का अध्यापन करवा रहें। शासन यदि इस योजना में बच्चों को फीस का भुगतान करती है तो जिस वर्ष से प्रवेश लिया है अधिकतम 5 वर्ष की फीस सरकार द्वारा भरने की योजना है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) विभाग अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रबंधन में उच्च शिक्षा हेतु जनजाति विद्यार्थियों को 05 वर्ष की इंजीनियरिंग नि:शुल्क शिक्षा संबंधी कोई योजना संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
तिलहन संघ के कर्मचारियों के भुगतान
[सहकारिता]
32. ( क्र. 1137 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन तिलहन संघ के विस्थापित कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कोर्ट में विचाराधीन हैं? (ख) क्या राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या कर्मचारियों की राशि का भुगतान नागझिरी स्थित शेष भूमि विक्रय कर उन्हें न्याय देने की योजना बनाना चाहिए?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक सहकारी संघ मर्या. उज्जैन जो कि परिसमापन में है, के कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 15634/2021 दायर की गई है, जो विचाराधीन है। (ख) उक्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 15634/2021 में दिनांक 08.05.2024 को उत्तर प्रस्तुत किया जा चुका है। (ग) नागझिरी स्थित शेष भूमि मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या. भोपाल के स्वामित्व की होने से वर्तमान में ऐसी योजना नहीं है।
भवन विहीन पंचायत भवन का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 1217 ) श्री सूर्यप्रकाश मीणा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद के विकासखंड नटेरन एवं विदिशा में कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में पंचायत भवन नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद के जनपद पंचायत नटेरन में 13 एवं जनपद पंचायत विदिशा में 02 पंचायतें भवन विहीन है। (ख) जी नहीं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदाय की जा रही 15वां वित्त आयोग मद की अनाबद्ध राशि से ग्राम पंचायत भवन बनाये जाने के निर्देश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
नवीन कॉलेजों की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
34. ( क्र. 1228 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने जबलपुर जिले के ग्रामीण छात्रों के लिये उच्च शिक्षा की व्यवस्था हेतु कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से नवीन कॉलेज खोले हैं? इनमें स्वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित कहाँ-कहाँ के नवीन कॉलेज स्वयं के शासकीय भवनों में संचालित हैं एवं कौन-कौन से कॉलेज कब से किराये के भवनों में संचालित हैं। इनके स्वयं के भवनों का निर्माण कराने की क्या योजना हैं? किन-किन कॉलेजों में छात्र/छात्राओं के अध्यापन कार्य संबंधी क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं, संसाधान हैं एवं कहाँ-कहाँ पर पर्याप्त कमरे एवं अन्य क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं/संसाधान नहीं हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्नांकित किन-किन नवीन खोले गये कॉलेजों ने संकायवार व वर्षवार छात्र/छात्राओं ने अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रवेश लिया हैं। इसका कारण क्या है? प्रवेश संख्या बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं? बतलावें। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या बतलावें। (घ) प्रश्नांकित किन-किन कॉलेजों को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय की हुई?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्त सभी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवंटित शासकीय भवन में मूलभूत सुविधाओं के साथ संचालित हैं। उक्त चार नवीन महाविद्यालयों में से शासकीय महाविद्यालय चरगवां एवं शहपुरा को भूमि प्राप्त हो चुकी है अत: इनके भवन निर्माण हेतु प्रकरण स्थाई वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। शासकीय महाविद्यालय बघराजी एवं गढा़ को भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
जल संरक्षण संग्रहण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 1229 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित किन-किन योजना मद से गिरते भू-जल स्तर को रोकने जल संरक्षण, संरक्षण वर्षा जल को सहेजने हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसके लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई है एवं क्या उपाय किये हैं तथा किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? वर्तमान में भू-जल स्तर की क्या स्थिति हैं एवं इसमें क्या सुधार हुआ है। भू-जल स्तर में कितने प्रतिशत जल की वृद्धि हुई है? वर्ष 2019-2020 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन योजनाओं के तहत कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब-कब कराये गये हैं? इसमें कहां-कहां पर भू-जल स्तर में क्या-क्या सुधार हुआ हैं? (ग) जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की हैं कितने-कितने नवीन तालाबों, सरोवरों का निर्माण तालाबों का गहरीकरण, चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण एवं अन्य किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? इसकी जांच एवं भौतिक सत्यापन किसने किया हैं? जनपद पंचायतवार जानकारी दें। क्या शासन कागजी तालाबों, सरोवरों का निर्माण, राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जॉंच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत जबलपुर क्योंकि स्वयं क्रियान्वयन एजेन्सी नहीं है अत: राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित किन-किन योजना मद से गिरते भूजल स्तर को रोकने जल संरक्षण, संरक्षा वर्षा जल को सहेजने हेतु राशि आवंटन की जानकारी निरंक है एवं जिला स्तर से व्यय की जानकारी भी निरंक है। परन्तु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मुख्यत: महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों का क्रियान्वयन होता है। राज्य स्तर पर मनरेगा एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 योजना का एक नोडल खाता संधारित है, जिसमें एफटीओ संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा किया जाना प्रावधानित है। सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड की रिपोर्ट वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक, संभागीय भूजल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक-05 पचपेंढी जबलपुर की रिपोर्ट, जिला परियोजना अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास 2.0 की रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) पंचायतों के द्वारा की गई जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु नवीन तालाबों, सरोवरों का निर्माण तालाबों का गहरीकरण, पुननिर्माण एवं अन्य कार्यों में व्यय की गयी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। कार्यों का भौतिक सत्यापन मनरेगा के प्रावधान अनुसार उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा किया गया है एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया गया है। कराये गये कार्यों में तकनीकी दृष्टि से जो कार्य मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये गये है और जिनमें राशि का दुरूपयोग हुआ है उन दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।
सड़कों के निर्माण कार्य की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 1276 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कराया गया है, उक्त कार्य किनके द्वारा कराया गया है, कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने कार्य चल रहे हैं और भविष्य में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उपरोक्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो अधिकतर सड़कें बनते ही क्यों टूटने लगती हैं। इन कार्यों का भौतिक सत्यापन किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा कब-कब कराया गया? (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में गुणवत्ता विहीन कार्यों हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं और अब तक किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्यों के लिये कितने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया गया? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं? (घ) सिमरिया से सुनवानी मार्ग पिछले 5 वर्षों से अधिक से क्षतिग्रस्त है, इसका कार्य कब तक कराया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पवई विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 32 सड़कों का निर्माण कराया गया है। जिनमें से 31 सड़कें पूर्ण एवं 01 सड़क का कार्य प्रगतिरत है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश ''क'' में वर्णित सड़कों का कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया गया है। निर्मित मार्ग टूटे नहीं है एवं मार्गों में आवागमन सुलभ है। सड़क निर्माण के पश्चात अगले पांच वर्षों तक सड़क का रख-रखाव (संधारण) का दायित्व संबंधित संविदाकार का होता है। संबंधित संविदाकार द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सुधार कार्य (संधारण कार्य) कराया जाता है। कार्य का भौतिक सत्यापन करने वाले सक्षम अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक कराया गया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सिमरिया से सुनवानी सड़क दो अलग-अलग पैकेजों के अंतर्गत निर्मित की गई है (1) एस.एच.-49 (सिमरिया) से सॉटाबुद्धसिंह, लंबाई 11.20 कि.मी. (दस वर्ष पश्चात संधारित) एवं (2) सॉटा बुद्ध मार्ग के चैनेज 9200 मी. से सुनवालीकला तक सुनवालीकला से सुनवानीखुर्द, लंबाई 2.70 कि.मी. (पांच वर्ष पश्चात संधारित) सड़कों को जोड़कर बनता है। उक्त दोनों सड़कें भारी वाहनों (रेत/गिट्टी) का परिवहन होने के कारण क्षतिग्रस्त हुये है। क्षतिग्रस्त सड़कों को उन्नयनीकरण अंतर्गत सुनवानीकला से सुनवानीखुर्द तक की सड़क का उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में सड़क सुदृढ़ है एवं परिवहन सुचारू रूप से चालू है। एस.एच.-49 (सिमरिया) से सॉटाबुद्धसिंह (चैनेज 9200 मी.) तक संविदाकार द्वारा मार्ग पर संधारण कार्य न करने के कारण संविदाकार की निविदा निरस्ती की कार्यवाही की गई है तथा सड़क के संधारण का शेष कार्य वर्षा ऋतु उपरांत पूर्ण करने की योजना है, वर्तमान में सड़क आवागमन हेतु चलायमान है।
सहकारिता विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति
[सहकारिता]
37. ( क्र. 1277 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कर्मचारी सेवा नियम पंजीयक भोपाल द्वारा बनाकर वर्ष 2013 से लागू किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार समिति कर्मचारी सेवा नियम के तहत पन्ना जिले में वर्ष 2013 से अभी तक कितने कर्मचारियों/विक्रेताओं की नियुक्ति की गई? समितिवार, दुकानवार, नियुक्ति दिनांक सहित कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या पन्ना जिले में उक्त सेवा नियमों के विपरीत वर्ष 2013 से कितने विक्रेताओं एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? क्या सहायक पंजीयक द्वारा उक्त नियम विरूद्ध नियुक्त कर्मचारियों का अनुमोदन किया गया? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) जिले में उक्त नियमों के विपरीत नियुक्त कर्मचारियों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध जांच कराई जाकर कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं अवैध नियुक्त समिति कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कब तब की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) पन्ना जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्ष 2013 से अभी तक कुल 115 कर्मचारियों/विक्रेताओं एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। समितिवार, दुकानवार, नियुक्ति दिनांक एवं नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सेवानियमों के विपरीत वर्ष 2013 से विक्रेताओं एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग को निर्देशित किया गया है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।
शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पदस्थापना
[उच्च शिक्षा]
38. ( क्र. 1291 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कुल महाविद्यालयों में कितने स्थानों पर प्राचार्य एवं कितने स्थानों पर प्रभारी प्राचार्य पदस्थ है। प्रश्नकर्ता के जानकारी में उज्जैन जिले व प्रदेश में प्रभारी प्राचार्यों की संख्या अधिक है। (ख) यदि हाँ, तो अन्य विभागों की तरह उच्च शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति का लाभ पिछड़ा व सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा हैं या नहीं। यदि नहीं, तो कब से यह प्रक्रिया बंद हैं। (ग) पदोन्नति की प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जावेगी? (घ) शा. महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पद पूर्ति के लिये शासन की क्या योजना है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश के 15 शासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य पदस्थ हैं तथा 547 शासकीय महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य पदस्थ हैं। जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) महाविद्यालयों में प्राचार्यों की पद पूर्ति के संबंध में भर्ती नियम, 1990 में संशोधन की प्रक्रिया प्रचलन में है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 1332 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम रतनपुरा में आजादी के बाद से सड़क निर्माण नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अंतर्गत ग्राम खानदन से रतनपुरा तक सड़क निर्माण कब करने की कार्य योजना हैं? (ख) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत इस वित्त वर्ष में किन सड़कों के निर्माण की योजना हैं? (ग) यदि कोई योजना है तो उस हेतु कितना बजट आवंटित किया जा रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम रतनपुरा राजस्व ग्राम नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश अनुसार योजना के अंतर्गत ग्राम रतनपुरा को बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना संभव नहीं है। ग्राम खानदान (जनसंख्या 1356) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परवलिया से खानदान मार्ग के द्वारा जोड़ा जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विधानसभा क्षेत्र थांदला जिला झाबुआ में योजना अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार सभी पात्र राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़ा जा चुका है। (ग) विधानसभा क्षेत्र थांदला जिला झाबुआ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु कोई पात्र ग्राम शेष नहीं होने के कारण एवं वर्तमान में प्राधिकरण अंतर्गत संचालित राज्य संपर्कता योजना की निरंतरता न होने से नवीन स्वीकृतियां प्रदाय किया जाना संभव नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कृषि उपज मण्डी की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
40. ( क्र. 1448 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियाँ (अ) (ब) (स) एवं (द) श्रेणी में हैं? जिलेवार श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन मण्डियों में गत वर्ष से प्रश्नांकित कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार मदवार, मण्डीवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु किन-किन फर्मों, संस्थाओं, कंपनियों को ठेके दिये गये हैं? कार्यादेश एवं निविदा शर्तों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्यप्रदेश में कितनी मण्डियों के गत वर्ष से प्रश्नांकित अवधि तक स्थान परिवर्तन किया गया है? कृषि उपज मण्डी का नाम, सर्वे क्रमांक, क्षेत्रफल, मण्डी के निर्माण हेतु मण्डी बोर्ड से दी गई राशि का विवरण, किये गये कार्यों की जानकारी मण्डी समितिवार देवें। (ग) प्रश्नकर्ता का कृषि उपज मण्डी सिरोंज को स्थानांतरण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिन्हित पत्र सीएम मॉनिट ए+ 624/एसएमएस/2022 दिनांक 05.08.2022 पर क्या कार्यवाही की गई? एवं प्रश्नकर्ता के माननीय मंत्री जी, अपर प्रमुख सचिव, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश एवं कृषि विपणन बोर्ड भोपाल को, कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों एवं कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है? तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावे। प्रश्नकर्ता को पत्र की पावती से एवं कृत कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) कृषि उपज मण्डी सिरोंज के स्थानांतरण हेतु क्या-क्या प्रक्रिया की जा चुकी है? पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डी का स्थानांतरण तथा नवीन भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृति दी जावेगी? समय-सीमा बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) म.प्र. में (अ) श्रेणी की 39 एवं (ख) श्रेणी की 42, (ग) श्रेणी की 56 एवं (घ) श्रेणी की 122 इस प्रकार कुल 259 मंडियां है। जिलेवार एवं श्रेणीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। सिरोंज मंडी में प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-1 अनुसार है। प्रश्नांश ''क'' की शेष भाग की जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (ख) प्रदेश अंतर्गत कृषि उपजमण्डी खुरई, नौगांव एवं छतरपुर में स्थान परिवर्तन किया गया है। शेष जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। (ग) प्राप्त पत्रों एवं कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में होने से माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत नहीं कराया जा सका। (घ) प्रक्रिया एवं कार्यवाही की जानकारी उत्तरांश (ग) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। कार्यवाही विस्तृत प्रकृति एवं बहुविभागीय होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण/रख-रखाव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
41. ( क्र. 1474 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण के पश्चात रख-रखाव ठेकेदार द्वारा कितनी अवधि तक किया जाता है? रख-रखाव की उक्त अवधि व्यतीत होने पर एवं प्रधानमंत्री सड़कों के जर्जर होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन कठिन हो गया है? उपरोक्त जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किस विभाग की है? (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़कों में से कितनी एवं £2325;ौन-कौन सी सड़कों की ठेकेदार द्वारा रख-रखाव की अवधि समाप्त हो चुकी हैं? कितनी एवं कौन - कौन सी प्रधानमंत्री सड़कें रख-रखाव की निर्धारित में भी जर्जर हैं? वि.स. क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव की अवधि समाप्त होने वाली जर्जर प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण कब तक किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के निर्माण के पश्चात पांच वर्ष तक संधारण कार्य Defect Liability Period के अंतर्गत किया जाता है। रख-रखाव की अवधि व्यतीत होने के पूर्व ही आगामी पांच वर्ष के संधारण एवं रख-रखाव कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर निविदा आमंत्रित कर संधारण एवं रख-रखाव हेतु नवीन संविदाकार नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क का संधारण एवं रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है। रख-रखाव की अवधि में कोई भी सड़क जर्जर नहीं है। भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का वर्तमान यातायात के अनुसार क्रस्ट डिजाईन कर उन्नयनीकरण हेतु स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क का संधारण एवं रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है, बरगी विधानसभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित किसी भी सड़क की रख-रखाव की अवधि समाप्त नहीं हुई है, बरगी विधानसभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की रख-रखाव अंतर्गत सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की संधारण एवं रख-रखाव की निर्धारित अवधि में कोई भी सड़क जर्जर नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन पुल
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
42. ( क्र. 1492 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री सड़क मार्ग पर ग्राम इशुरवारा में पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो लागत सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत/निर्माणाधीन पुल निर्माण कार्य का अनुबंध कार्य एजेन्सी से कब किया गया था तथा पुल निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना था? (ग) पुल निर्माण के समय विभाग द्वारा उपयोग किये गए मटेरियल गिट्टी एवं अन्य सामग्री का कब-कब प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया तथा विभाग द्वारा कांक्रीट कार्य की कब-कब कोर कटिंग कराई गई? (घ) यदि पुल निर्माण का कार्य की पूर्णता की तिथि एवं समय-समय पर विभाग द्वारा उपयोग की गई मटेरियल की जांच नहीं की गई है। तो विभाग ने कार्य एजेन्सी के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की है यदि हाँ, तो क्या विभाग कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-3 के अंतर्गत ग्राम इशुरवारा में एन.एच.-26 (बांदरी) से किशनपुरा एन.एच.-86 ए के चैनेज 18750 मीटर पर जलमग्नीय (सबमर्सिबल) पुल का निर्माण कराया जा रहा है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' में स्वीकृत/निर्माणाधीन पुल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) पुल निर्माण के समय विभाग द्वारा उपयोग किये गए मटेरियल गिट्टी एवं अन्य सामग्री के प्रयोगशाला में परीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) पुल निर्माण कार्य की अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक 07.09.2024 है, समय-समय पर विभाग द्वारा उपयोग किये गये मटेरियल की जांच की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों में किये गये निर्माण कार्य एवं योजनाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
43. ( क्र. 1493 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड राहतगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहर एवं गढ़ौलीकला तथा सागर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसोरिया, चावड़ा में अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2024 तक किन-किन योजनांतर्गत निर्माण कार्यां की स्वीकृति प्रदान की गई तथा किन-किन योजनाओं में हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्यों की प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है तथा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त हुआ एवं कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्यों का विभाग द्वारा कब-कब भौतिक परीक्षण किया गया? जानकारी देवें तथा निर्माणाधीन कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) क्या ग्राम पंचायतों द्वारा राशि का आहरण अधिक किया गया है एवं कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या शासन ग्राम पंचायतों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, /span>जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) कार्यों का निरीक्षण सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाता है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। निर्माणाधीन आगामी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण करा लिये जावेंगे। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहकारी समितियों का संचालन
[सहकारिता]
44. ( क्र. 1542 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डबरा विधानसभा के अंतर्गत उपार्जन कार्य संचालित करने वाली सहकारी समितियों में संस्था के खुलने व बंद होने का समय बतावें। (ख) वर्ष 2022-23 से 31 मई 2024 तक जिला ग्वालियर अंतर्गत खरीफ एवं रबी की फसलों को कृषकों से समर्थन मूल्य पर खरीद करने हेतु £2325;हाँ-कहाँ केंद्र कब से कब तक खोले गए? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार समर्थन मूल्य पर उक्त वर्षों में खोले गए केन्द्रवार खरीफ (धान, ज्वार, बाजरा) एवं रबी (गेहूं, चना, सरसों) की फसलों की खरीद किस-किस दर से कितने-कितने क्विंटल खरीद की गई? वर्षवार एवं केन्द्रवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसलों का कितने किसानों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया? क्या उक्त वर्षों में व्यापारियों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो प्रत्येक शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई? क्या प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, यदि नहीं, तो क्यों। प्रतिवेदन पर की गई आगामी कार्यवाही की जानकारी भी उपलब्ध कराई जावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसलों का भुगतान शेष नहीं है वर्ष 2024-25 में क्रय की गई फसलों का भुगतान प्रचलन में है। व्यापारियों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2023-24 में खरीदी के उपरांत सेवा सहकारी समिति सहोना के किसानों का भुगतान न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसकी जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.08.2023 द्वारा जांच दल गठित किया गया, जांच प्रतिवदेन अपेक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक 28471/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023 के संदर्भ में कलेक्टर ग्वालियर द्वारा जांच करायी गयी, जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। कलेक्टर ग्वालियर के पत्र दिनांक 30.06.2023 के निर्देशानुसार समिति प्रबंधक श्री संजय गुप्ता एवं ऑपरेटर संतोष बाथम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु दिनांक 05.08.2023 को थाना डबरा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति प्रबंधक श्री संजय गुप्ता को दिनांक 02.06.2023 को निलंबित कर दिया गया है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें समाप्त कर दी गयी है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत नवीन मार्ग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
45. ( क्र. 1574 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बैतूल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में नवीन मार्ग स्वीकृत किये गये है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सभी स्वीकृत मार्गों को समय-सीमा में पूर्ण किया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ग) इन मार्गों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बैतूल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेस-3 के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में 07 मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत 07 मार्गों में से 04 मार्ग विलंब से पूर्ण हुये है शेष 03 मार्ग विलंबित अवधि में प्रगतिरत है। विलंब के कारण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
बीमाकृत व्यक्तियों का उपचार
[श्रम]
46. ( क्र. 1584 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023- 24 तक संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा संचालित औषधालयों में कितने-कितने बीमाकृत व्यक्तियों का उपचार किया गया। इनडोर तथा आउटडोर मरीज सहित वर्षवार जानकारी देवें और उक्त अवधि में कितने हितग्राहियों को सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (ख) हितग्राहियों की सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधा हेतु वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023- 24 तक किस-किस अनुबंधित निजी संस्थानों को कितने-कितने हितग्राहियों के लिए कितना-कितना भुगतान किया गया वर्षवार, संस्थान अनुसार सूची दें। (ग) गत वर्ष की टेंडर की अवधि संचालनालय द्वारा क्यों और कितनी बार बढ़ाई गई। चालू वर्ष के लिए नए टेंडर क्यों जारी नहीं किए गए? वर्ष 2023- 24 के लिए किए टेंडर आदेश, टेंडर की सेवा शर्तें, /span>भुगतान किए गए बिलों की कॉपी देवें। (घ) संचालनालय राज्य कर्मचारी बीमा सेवा से संबंधित किन-किन अधिकारियों कर्मचारियों की विभागीय जांच प्रचलित है? किस आदेश दिनांक क्रमांक से प्रचलित की गई है? संबंधित आदेश, जांच का प्रतिवेदन सहित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। (ङ) संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा का कार्यालय मैन्युअल क्या है? उपरोक्त अवधि में शासन द्वारा किस मद में कितना धन दिया गया है और विभाग द्वारा किन-किन मदों में खर्च किया गया है पूर्ण विवरण प्रदान करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के ज्ञाप दिनांक 04-09-2015 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2015 से 31.08.2015 तक सुपरस्पेशलिटी प्रकरणों की स्वीकृति संचालनालय द्वारा दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। दिनांक 01.09.2015 से सुपरस्पेशलिटी के प्रकरणों की स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आदर्श चिकित्सालय, क्षेत्रीय निर्देशक तथा तात्कालिक राज्य चिकित्सा आयुक्त) द्वारा दी गई है निगम द्वारा प्रेषित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) शासन द्वारा नवीन टेंडर प्रक्रिया होने तक अनुबंध अवधि को 3 माह तक दिनांक 11.10.2023 से आगे बढ़ाया गया जो दिनांक 10.01.2024 को समाप्त हो गई रोगी हित में द्वितीयक उपचार सुविधा जारी रखने के लिये शासन से नवीन टेंडर प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थापित अनुबंध को आगामी 3 माह तक बढ़ाये जाने प्रस्ताव दिया गया। जिस पर दिनांक 19.02.2024 को शासन आदेश से 06.01.2024 से निरंतर किया गया। इसी दौरान टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने से दिनांक 22.02.2024 को शासन आदेश से 89 निजी चिकित्सालयों के अनुबंध की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। सेवाशर्तें तथा बिल कॉपी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) संचालनालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच प्रचलित नहीं है। अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी के विरुद्ध प्रंचलित विभागीय जाँच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 6 अनुसार है एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रंचलित विभागीय जाँच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 7 अनुसार है। (ड.) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा नियम पुस्तक उपलब्ध है। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं श्रम विभाग का मूल कार्य संगठित क्षेत्र के व्याप्त हितग्रहियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। संचालनालय का पृथक कार्यालय मेन्युअल नहीं है। अपितु संचालनालय के भी शासकीय सेवकों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य संपन्न किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक विभिन्न मदों में किये गये खर्च की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 8 अनुसार है।
विज्ञान एवं वाणिज्य विषय की कक्षाओं का संचालन
[उच्च शिक्षा]
47. ( क्र. 1608 ) श्री
ब्रजेन्द्र
प्रताप सिंह : क्या
उच्च शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
सत्र फरवरी 2024 के प्रश्न
क्रमांक 45 में प्रश्नकर्ता
द्वारा
शासकीय
महाविद्यालय
अजयगढ़ में
विज्ञान एवं
वाणिज्य विषय
की कक्षाओं के
संचालन हेतु प्रश्न
पूछा गया था, जिसके
जवाब में
माननीय
मंत्री जी
द्वारा डी.पी.आर.
तैयार किये
जाने की बात
कही गई थी। क्या
उक्त
कार्यवाही
पूर्ण कर ली
गई है?
यदि
हाँ तो
जानकारी
उपलब्ध
करावें। यदि
नहीं, तो कब
तक पूर्ण की
जावेगी एवं
अजयगढ़ में
विज्ञान एवं
वाणिज्य विषय
की स्नातकोत्तर
कक्षायें कब
से प्रारंभ की
जावेगी? (ख) पन्ना
जिले में
संचालित खोरा
महाविद्यालय
जो कि अन्य
शासकीय भवन
में संचालित
हो रहा है के
भवन निर्माण
हेतु क्या
कार्यवाही की
जा रही है। क्या
महाविद्यालय
के भवन
निर्माण हेतु
बजट उपलब्ध
कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक भवन
निर्माण की
कार्यवाही
पूर्ण की जावेगी?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव
परीक्षणाधीन
है। समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
(ख) शासकीय
महाविद्यालय
खोरा, जिला
पन्ना के लिए
भूमि आवंटन की
कार्यवाही
जिला प्रशासन
स्तर पर
प्रचलन में है।
भूमि आवंटन
होने के बाद
वित्तीय संसाधनों
की उपलब्धता
के आधार पर
महाविद्यालय
के भवन
निर्माण की
कार्यवाही की
जायेगी। समय-सीमा
बताया जाना
संभव नहीं है।
लगातार आवेदनों के बाद भी कार्यवाही न होना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 1626 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले की ग्राम पंचायत झिन्ना में सार्वजनिक शौचालय, हाट बाजार, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये शासकीय अराजी 626/1 रकबा 0.036 हेक्टेयर, सहित अन्य अराजियों के नवइयत परिवर्तन हेतु दिनांक 26-09-2023, 19-12-2023, 29-01-2024 एवं 27-02-2024 को अनुमति हेतु जो आवेदन दिये उन पर SDM एवं कलेक्टर कार्यालयों द्वारा कब व क्या कार्यवाही किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से की गई? प्रकरणवार दें? (ख) ग्राम रतलाम पंचायत झिन्ना में 01-07-2022 में पूर्व के कार्यों की शिकायतें मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमरपाटन को 20-12-2022 10-03-2023, 13-12-2023 को एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्य. अधिकारी सतना को दिनांक 08-05-2023 एवं 27-02-2024 को आवेदन दिया गया था? क्या पूर्व के ग्यारह (11) अधूरे कार्यों की जांच कराये जाने एवं कार्य से अधिक की राशि की निकासी करने पर वसूली किये जाने एवं अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की जो मांग की गई थी उस पर प्रश्नतिथि तक किस-किस कार्यालयों के द्वारा किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से कब व क्या कार्यवाही की, जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति दें? (ग) अगर कार्यवाही नहीं की तो राज्य शासन किस नाम पदनाम को दोषी मानकर चिन्हित कर उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सरपंच ग्राम पंचायत झिन्ना के आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2023, 19.12.2023 एवं 29.01.2024 इन तीनों आवेदन पत्रों में नवइयत परिवर्तन के संबंध में कोई लेख नहीं किया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2024 कलेक्टर कार्यालय मैहर की जनसुनवाई में प्रस्तुत किया गया था जिसे तहसीलदार अमरपाटन को प्रेषित किया गया, नायब तहसीलदार वृत्त ताला द्वारा दिनांक 05.03.2024 को प्रकरण क्रमांक 0015/अ-74/2024-25 पंजीबद्ध किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति की जांच कर आदेश दिनांक 08.05.2024 द्वारा नवइयत परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपाटन की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमरपाटन द्वारा प्रकरण क्रमांक रा.प्र.क्र.-0025/अ-74/2024-25 पंजीबद्ध किया गया आदेश दिनांक 14.06.2024 द्वारा प्रतिवेदन सहित प्रकरण मूलत: कलेक्टर कार्यालय जिला मैहर को दिनांक 19.06.2023 को प्राप्त हुआ। (ख) सरपंच ग्राम पंचायत झिन्ना के आवेदन पत्र पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपाटन द्वारा पत्र क्रमांक 1819 दिनांक 07.03.2024 द्वारा जांच हेतु सहायक यंत्री जनपद पंचायत अमरपाटन को निर्देश जारी किये गये एवं जिला पंचायत सतना को प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 08.05.2023 की जांच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्यों (11) की जांच करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अमरपाटन को निर्देश जारी किये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जांच कार्य प्रचलित है, किस नाम, पदनाम को दोषी मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
गबन के आरोपियों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
49. ( क्र. 1627 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जाँच अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि कार्यालय उप संचालक कृषि जिला श्योपुर के द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड श्योपुर में वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक चालान/कृषक अंश जमा राशि की 09 फाइलें एवं 06 स्टॉक रजिस्टरों (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22) का अवलोकन किया, जिनके आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई? जिसका जांच निष्कर्ष में 25 लाख रूपयों से ज्यादा के चालानों में हेराफेरी/कांट-छांट/फसल वर्ष के नाम में परिवर्तन कर चालानों का समयोजन किया गया? जो कि वित्तीय अनियमितता एवं आर्थिक अपराध व शासकीय धन राशि का गबन होना पाया गया है? जांच समिति की जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या दिनांक 24.06.2022 को यह प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई थी? (ग) राज्य शासन ने प्रश्न तिथि तक कब-कब, किस नाम/पदनाम के विरूद्ध कब व क्या कार्यवाही की है जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) शासकीय राशि की वसूली किस-किस से कितनी-कितनी, कब की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पत्र क्र. अ-4/सी.जॉ/2024/696 दिनांक 05.04.2024 द्वारा संयुक्त जाँच समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन मय सहपत्रों, अभिमत सहित दिया गया है। जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नही। उत्तरांश (क) अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। (ग) जांच प्रतिवेदन पर निधारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) जाँच प्रतिवेदन पर सक्षम स्तर से निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ की जाना
[उच्च शिक्षा]
50. ( क्र. 1721 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर एवं आदिवासी बाहुल्य किशनगढ़ क्षेत्र से वाणिज्य संकाय से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर पर वाणिज्य की संकाय शासकीय महाविद्यालय बिजावर में उपलब्ध हो सके, इस हेतु सरकार का अभिमत क्या है? वाणिज्य संकाय शुरू करने की संभावनाओं पर क्या सरकार विचार करेगी? (ख) क्या सरकार को इस बात का संज्ञान है कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर की कक्षायें शासकीय महाविद्यालय बिजावर में नहीं होने से अधिकांश छात्र स्नातक कर अपनी पढ़ाई छोड़ देते है। छात्र स्नातकोत्तर तक पढ़ाई पूरी कर सके इस हेतु क्या शासकीय महाविद्यालय बिजावर में स्नातकोत्तर की कक्षायें प्रारंभ करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) बिजावर एवं आदिवासी बाहुल्य किशनगढ़ क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की संख्या कुल 5 है तथा इन विद्यालयों में वाणिज्य संकाय अंतर्गत उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 66 है। अतः शासकीय महाविद्यालय बिजावर में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किये जाने हेतु विभागीय मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने के कारण वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) जी नहीं। शासकीय महाविद्यालय बिजावर से 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित शासकीय महाविद्यालय बड़ामलहरा में स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित हैं। जहां विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
कृषि विज्ञान केंद्र की विकासखण्ड स्तर पर स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
51. ( क्र. 1722 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। इसके स्थापित होने से जिले के किसानों को क्या लाभ हो रहा है। (ख) कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को विभिन्न जानकारियां, सलाह, प्रशिक्षण मिलने से क्या उनके लागत मूल्य में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। (ग) क्या प्रदेश की बड़ी आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? हाँ तो क्या सरकार प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने पर विचार करेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-अटारी जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक ज्ञान से अवगत कराना है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि हो सकें। कृषि विज्ञान केंद्र स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदर्शन, प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करते है, जिससे किसानों को जलवायु परिर्वतन, जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ और फसल उत्पादन की नवीनतम विधियों का लाभ मिलता है। इससे उनकी कृषि उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है, उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होते है। उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में समग्र सुधार होता है। (ख) कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को विभिन्न जानकारियां, सलाह, प्रशिक्षण मिलने से न केवल उनकी कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है तथा नई तकनीकी अपनाने से लागत मूल्य में कमी होती है। इसके अलावा उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होते है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जीवन स्तर में समग्र सुधार होता है। (ग) मध्य प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर आश्रित है। वर्तमान में केवल जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र का प्रावधान है और यह उस जिले के सभी विकासखंड में सेवायें प्रदान करता है।
नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 1775 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार म.प्र. की प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना बना रही है या योजना बनाई गई है? (ख) खरगोन जिले की बोराड, बंशावली, आम्बक, साटक, कुन्दा और वेदा नदी को पुनर्जीवित करने की कई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो इन नदियों को कब पुनर्जीवित किया जावेगा? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कब-कब पत्राचार किया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, विभाग अंतर्गत प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना नहीं है। मनरेगा एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 के तहत जल संरक्षण एवं जल सर्वधन के कार्य किये जाते है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) मनरेगा योजना से उल्लेखित नदियों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र.18 दिनांक 01.07.2019 के माध्यम से पत्राचार किया गया है जिसके संदर्भ में उल्लेखित नदियों को पुनर्जीवित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4832 दिनांक 06.08.2019 से मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सनावद को पत्र लिखा गया है।
अमृत सरोवरों का निर्माण एवं जल भराव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 1781 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अन्तर्गत वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है? वर्तमान में इन निर्मित सरोवरों में जलभराव हुआ है? यदि हाँ, तो किन किन सरोवरों में कितने प्रतिशत जलभराव हुआ है? नहीं तो क्या कारण है? (ख) क्या खेल मैदान और अमृत सरोवरों के निर्माण में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अगर हाँ तो क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र कसरावद की ग्राम पंचायत खामखेड़ा के ग्राम सोडपुरा में पंच परमेश्वर योजना के तहत सभा मण्डप की कोई स्वीकृति जारी की गई है? अगर हाँ तो कार्य पूर्ण हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो क्या कारण है? क्या लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्िचत की गई है? कब तक पूर्ण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश अनुसार स्वीकृति जारी नहीं की गई है। पंच परमेश्वर मद में राशि की उपलब्धता न होने से कोई स्वीकृति नहीं हुई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
रोजगार कार्यालयमें कार्यरत कर्मचारियों पर खर्च
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]
54. ( क्र. 1814 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने रोजगार कार्यालय है? उसमे स्थायी तथा आउटसोर्स कर्मचारी/अधिकारी कितने कार्यरत है उनके वेतन भत्ते कार्यालय का रख-रखाव, किराया अन्य विविध खर्च कितना कितना है वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जानकारी दें। वर्ष 2020 से 2024 तक मई माह की स्थिती प्रतिवर्ष पंजीयन तथा जीवित पंजीयन पर बेरोजगार की संख्या पुरूष/महिला तथा शिक्षित अशिक्षित की जिला अनुसार देवें। (ख) वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक जाब फेयर पर किये गये खर्च तथा उससे निजी फर्म में रोजगार प्राप्त की विभिन्न अस्थायी पदों सहित संस्था औसत वेतनमान पद अनुसार बतावें तथा जाब फेयर से रोजगार प्राप्त कितने युवा अभी भी कार्यरत है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जाब फेयर में रोजगार पाने वालों में पुरूष,महिला शिक्षित,अशिक्षित कैटेगरी एससी/एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जाब फेयर में 10 से अधिक को स्थायी रोजगार देने वाली कम्पनी का नाम,पता,रोजगार की संख्या रोजगार का पद तथा वेतन सहित जानकारी दें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रदेश में 52 रोजगार कार्यालय है। 198 स्थायी कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है। वेतन भत्ते इत्यादि की जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
वेतन भत्ते |
कार्यालय का रख-रखाव |
किराया |
अन्य |
2020-21 |
1341.54 |
19.71 |
57.33 |
10.79 |
2021-22 |
1286.67 |
18.85 |
35.21 |
8.79 |
2022-23 |
1372.80 |
31.55 |
27.15 |
9.64 |
2023-24 |
1404.75 |
37.14 |
30.21 |
9.15 |
प्रश्नावधि में पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा जीवित पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में जॉब फेयर पर किये गये खर्च की जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष |
जॉब फेयर पर खर्च |
2020-21 |
148.57 |
2021-22 |
119.02 |
2022-23 |
156.34 |
2023-24 |
110.47 |
जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जॉब फेयर से रोजगार प्राप्त कितने युवा अभी भी कार्यरत है, की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जॉब फेयर में आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किये जाते है। निजी कम्पनी में स्थायी रोजगार देने संबंधित डेटा संधारित नहीं किया जाता है।
हितग्राहियों को संबल राशि का प्रदाय
[श्रम]
55. ( क्र. 1829 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सौंसर जनपद पंचायत में संबल योजना के अंतर्गत लगभग पांच साल पहले छ: हितग्राहियों की राशि जनपद पंचायत को शासन द्वारा भेजी गई थी लेकिन अभी उन हितग्राहियों को संबल की राशि प्राप्त नहीं हुई है? (ख) क्या इस संबंध में सचिव कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा श्रम अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा को पत्र क्रमांक 885 दिनांक 06.02.24 भेजा गया है? (ग) अभी इस मामले में क्या-क्या कार्यवाही की गई इससे अवगत कराएं तथा किस दिनांक तक हितग्राहियों को उनकी राशि ब्याज सहित भुगतान कर दी जाएगी? (घ) जिन अधिकारी कर्मचारियों के कारण हितग्राहियों को संबल की राशि का भुगतान नहीं किया गया ऐसे अधिकारी कर्मचारीयों पर क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, की गई तो क्या इन पर कार्रवाई होगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सौंसर जनपद पंचायत को संबल योजनांतर्गत राशि जारी की गई है। प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेखित पत्र के संबंध में 06 हितग्राहियों को संबल योजना की राशि प्राप्त नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) इस प्रकरण में जनपद पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक 774 दिनांक 20/05/2024 द्वारा राशि मांग की गई थी, जिस संबंध में मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 3909 दिनांक 31/05/2024 द्वारा पूर्व प्रदत्त राशि उपयोग के संबंध में समिति गठित कर विस्तृत जांच कर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन अपेक्षित किया गया है। जनपद पंचायत, सौंसर द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व से ही इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा टीम गठित कर जांच करवाई जा रही है। कार्यवाही प्रचलन में है। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। (घ) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गौशालाओं का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
56. ( क्र. 1868 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय गौशालाएं बनाये जाने के लिये वर्तमान में योजना प्रचलन में होकर नयी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी गौ-शालाएं बनकर तैयार हो चुकी है एवं कितनी निर्माणाधीन है? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के तहसील मुंगावली में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी गौशालाएं सरकार द्वारा बनाई गई है तथा कितनी-कितनी गौशालाएं मापदण्डों अनुसार पूर्ण हुई है और कितनी गौशालाओं के निर्माण में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कब-कब तथा कितना-कितना भ्रष्टाचार किया गया है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में गौशाला निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रश्न दिनांक तक कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही दिनांक सहित बतावें। यदि नहीं, तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश में नरेगा मद से 3101 गौशालाएं स्वीकृत की जाकर 2646 गौशालाएं पूर्ण की गई एवं 455 गौशालाओं का कार्य प्रगतिरत है। विस्तृत जानकारी nrega.nic.in पर संलग्न परिशिष्ट 'अ' फ्लोचार्ट अनुसार प्राप्त की जा सकती है। (ख) तहसील मुंगावली अंतर्गत 22 गौशालाएँ शासन दवारा बनाई गई है सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है। सभी गौशालाएं तकनीकी मापदण्डों अनुसार पूर्ण हुई हैं। सभी गौशालाओं का मूल्यांकन अनुसार भुगतान किया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दवारा भ्रष्टाचार नहीं किया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों में किए गए विकास/निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
57. ( क्र. 1886 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद कटनी अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विगत 03 वर्ष में किस-किस योजना से कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या निर्माण कार्य कराए गए। तकनीकी स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के पदनाम कब-कब जारी की गई? कार्यावधि में सरपंच सचिव कौन थे? (ख) प्रश्नांश (क) में किए गए कार्यों को किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया और किसके द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किए गए। तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने वाले एवं कार्यों की माप लेने वाले अधिकारी का नाम ग्राम पंचायतवार कार्यवार बताए? (ग) प्रश्नांश (क) कार्यों का तकनीकी निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का नाम व कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों का नाम बतलाए और क्या सभी कार्य नियत मानकों के अनुरूप हैं? यदि हाँ, तो कार्यों के कार्यपूर्णता की जानकारी बताये, यदि नहीं तो विभागीय तकनीकी अधिकारी के कार्यरत रहने और इनके पर्यवेक्षण में कार्य होने पर भी यह अनियमितता किस प्रकार हो सकी? (घ) क्या कार्यालय-जिला पंचायत कटनी में ग्राम पंचायतों के कार्यों में अनियमितताओं की जांच के कई प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु लंबित हैं और कार्यालय-अपर कलेक्टर कटनी के समक्ष प्रचलित हैं, यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों में £2325;िन-किन ग्राम पंचायतों के कौन-कौन से जांच प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु कब से लंबित हैं, इनकी कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) :(क) जनपद पंचायत कटनी अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विगत 03 वर्ष में विभिन्न मद एवं योजनाओं की राशि से विकास एवं निर्माण के कराये गए कार्यों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों के निरीक्षण एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये है। प्रश्नांश अवधि में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिती की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम न.13 अनुसार है। (घ) प्रकरण विहित प्राधिकारी न्यायालय में प्रचलित है अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।
विभागीय अधिकारियों के निर्देशों पर की गयी कार्यवाही
[सहकारिता]
58. ( क्र. 1887 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक°7, दिनांक-09/07/2019 के प्रश्नांशçग'' का उत्तर क्या था? और क्या दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? बताइये, यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 607, दिनांक 09/07/2019 के प्रश्नांश ''घ'' में दिये गये उत्तर अनुसार प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किया जाना क्यों शेष हैं? शेष क्या कार्यवाही किस प्रकार और कब तक पूर्ण की जायेगी? (ग) प्रश्नांश ''क'' क्या कटनी जिले में अपचारी/दोषी/आरोपी कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी उपार्जन कार्यों में संलग्न किया गया हैं? यदि हाँ,तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? इस पर क्या कार्यवाही की जायेंगी? (घ) प्रश्नांश ''ग'' आयुक्त सहकारिता के पत्र दिनांक¸/06/2019 एवं दिनांक-29/06/2019 में दिये गये निर्देश के बाद भी कटनी जिले में उपार्जन कार्यों में कौन-कौन अपचारी/दोषी/आरोपी कर्मचारी किन-किन केन्द्रों में कब-कब कार्यरत रहे? क्या विभागीय एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों को यह अनियमितता ज्ञात थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों? कारण बताइये, यदि नहीं तो यह किस प्रकार संभव हैं? स्पष्ट कीजिये। (ङ) प्रश्नांश ''क'' से ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में उपार्जन कार्यों में किन-किन अनियमितताओं के किस-किस प्रकरण में क्या-क्या जांच/कार्यवाही? किन-किन सक्षम आदेशों से किस नाम, पदनाम के अधिकारियों द्वारा प्रश्न दिनांक तक कब-कब की गयी? जांच/कार्यवाही के परिणाम क्या हैं? क्या शासन/विभाग स्तर से लगातार व्याप्त अनियमितताओं का संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -01 अनुसार है। विधानसभा प्रश्न क्रमांक 607 के प्रश्नांश ''ग'' में उल्लेखित दोषी, केंद्र प्रभारी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी बनाने के संबंध में सहायक आयुक्त सहकारिता जिला कटनी द्वारा संबंधित प्रबंधकों को उक्त कार्य की पुनरावृति न करने के संबंध में चेतावनी पत्र जारी किया जाकर अर्थदंड वसूल किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) उपार्जन कार्य में अमानक स्कंध का उपार्जन एजेंसी में निराकरण पश्चात सम्पूर्ण राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है एवं संबंधितों पर कार्यवाही की जाकर अर्थदंड राशि वसूल की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। खाद्यान्न की अमानक मात्रा 2002.99 क्विंटल राशि रूपये 32,06,980.00 में से समस्त राशि की वसूली की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -03 अनुसार है। जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन करने वाले समितियों के प्रबंधक एवं विक्रेताओं पर राशन सामग्री अपयोजन करने वाले कर्मचारियों में से शासकीय उचित मूल्य दुकान मुरवारी, प्रबंधक एवं कछारगांव प्रबंधक से संपूर्ण राशि रूपये 1,36,131.35 जमा की जा चुकी है एवं गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित कटनी से राशि रूपये 3847.00 दिनांक 10.03.2022 को जमा करायी गई है, शेष तीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट-पिटीशन प्रचलन में है। वसूली की कार्यवाही अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। समिति धरवारा, बरही, चाँदनखेडा, बिलहरी, बड्वारा एवं बडगांव में अनियमितता हेतु दोषी पाये गये कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी बनाये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही की जाकर अर्थदंड राशि वसूल किया गया एवं चेतावनी पत्र जारी किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र-02 अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर को संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया जाकर अनियमितता करने वाले दोषी कर्मचारियों को आगामी एक वर्ष के लिए उपार्जन कार्य से पृथक करने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जिले में दोषी/आरोपी पूर्व में जिले के दोषी आरोपी एवं अनियमितता करने वाले कर्मचारियों को उपार्जन वर्षों में अमानक स्कंध का निराकरण करना, उन पर अर्थदंड अधिरोपित की राशि वसूली कर एवं कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत तथा गंभीर अनियमितता न होने एवं संस्था में कोई पात्र कर्मचारी न होने, उपार्जन जैसी जन कल्याण नीति का लाभ अधिक से अधिक किसानों को समय-सीमा में पहुंचाने हेतु ऐसे कर्मचारियों को उपार्जन कार्य में समिति प्रबंधक द्वारा संलग्न किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02, 05 एवं 06 अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है। समिति प्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर अर्थदंड वसूली की कार्यवाही की गई एवं चेतावनी पत्र जारी किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के £2346;्रपत्र-02 अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर को संबंधित समिति प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लेख किया गया है एवं पूर्व वर्षों में उपार्जन कार्य में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों को आगामी एक वर्ष के लिए उपार्जन कार्य से पृथक करने के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 एवं 05 अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश 'क' से 'घ' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019 से उपार्जन कार्य में अनियमितता के संबंध में की कार्यवाही का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-08 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कटनी जिले में संचालित तकनीकी शिक्षा के संस्थान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
59. ( क्र. 1890 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी-जिले में तकनीकी शिक्षा के कौन-कौन से शासकीय संस्थान कब से कहाँ-कहाँ संचालित हैं? संस्थानों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया हैं? और क्या न्यूनतम शैक्षनिक योग्यता के आधार पर किन-किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता हैं? पाठ्यक्रमवार/संस्थानवार बताइये? (ख) बड़वारा-विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आई.टी.आई. प्रारम्भ/संचालित न होने का कारण बताइये, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गयी हैं? बड़वारा-विधानसभा क्षेत्र में शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना और आवश्यक सभी संसाधनों की प्रतिपूर्ति किस प्रकार और कब तक की जाएंगी? (ग) प्रश्नांश (क) संस्थानों में भवन, उपकरण एवं शिक्षकों और अन्य सुविधाओं की क्या उपलब्धता हैं? संस्थानवार इन संस्थाओं के उन्नयन एवं पाठ्यक्रमों को बढ़ाये जाने और क्षमता वृद्धि हेतु विगत वर्षों में क्या-क्या प्रयास किए गए? और क्या परिणाम रहे? (घ) क्या कटनी-जिले में खनिज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की बाहुल्यता और बड़े पैमाने पर कृषि होती हैं? यदि हाँ, तो क्या कटनी-जिले में इन उद्योगों एवं कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएँगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी-जिले की भौगोलिक स्थिति, परिवहन साधनों की उपलब्धता और संचालित उद्योगों के चलते जिले में तकनीकी शिक्षा के डिग्री/डिप्लोमा कोर्सों के नवीन संस्थानों की स्थापना की जाएंगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कटनी में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय वर्ष 2010-11 से संचालित है। संस्था में ऑनलाईन ऑफ-कैम्पस काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही की जाती है। कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचों में प्रवेश दिया जाता है। कटनी जिले में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक शासकीय आई.टी.आई. संचालित करने की है। बड़वारा-विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड बड़वारा एवं ढ़ीमरखेड़ा सम्मिलित हैं। विकासखण्ड ढ़ीमरखेड़ा में शासकीय आई.टी.आई., ढ़ीमरखेड़ा वर्ष-2018 से एवं विकासखण्ड बड़वारा में शासकीय आई.टी.आई., बरही वर्ष-2015 से संचालित है। भवन एवं अन्य आवश्यक सभी संसाधनों की प्रतिपूर्ति कर ली गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पॉलिटेक्निक कॉलेज, कटनी में एआईसीटीई (AICTE) नार्मस अनुसार भवन एवं पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार शिक्षक, उपकरण इत्यादि उपलब्ध हैं। समय-समय पर एआईसीटीई (AICTE) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम वृद्धि की जाती है। कटनी जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन एवं शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है एवं संस्थाओं के उन्नयन, व्यवसायों को बढ़ाने, सुविधा और क्षमता बढ़ाने हेतु किये गये प्रयासों एवं परिणामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। सभी संस्थाओं में व्यवसायवार औजार उपकरण प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। (घ) जी हाँ। वर्तमान में संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों/व्यवसायों से उत्तीर्ण विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी खनिज उद्योगों एवं कृषि कार्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते है। (ङ) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
ग्राम पंचायतों के कार्यों में अनियमितताओं की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
60. ( क्र. 1891 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितताओं की जांच और कार्यवाही की क्या कोई समय-सीमा नियत हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं तो क्या जांच और कार्यवाही की समय-सीमा नियत किए जाने के आदेश शासन/विभाग स्तर से किए जायेंगे? (ख) क्या कटनी जिले की ग्राम पंचायतों में बिना कार्य कराये, कार्यों की फर्जी माप दर्ज करने एवं बिल प्रस्तुत करने और अधिक राशि आहरण किए जाने की अनियमितताएं जाँचों में पायी गयी? यदि हाँ, तो विगत 05 वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों में ऐसी गड़बड़ियां किन-किन सक्षम प्राधिकारी के किन-किन प्रतिवेदनों में पायी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जांच में क्या-क्या अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी पाये गए और क्या जांच प्रतिवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों को दंडित किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। नहीं तो क्यों और किन-किन जांच प्रतिवेदनों पर किस स्तर पर क्या कार्यवाही कब से और क्यों लंबित है? (घ) प्रश्नांश अनुसार (ग) क्या जांच प्रतिवेदनों में तकनीकी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गयी और उन्हें भी जिम्मेदार पाया गया? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। नहीं तो क्यों? जबकि कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन, माप और बिल/देयक के कार्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा ही किए गए हैं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। शिकायत की प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर समय-सीमा नियत की जाती है। (ख) जी नहीं। बिना कार्य कराये कार्यों की फर्जी माप दर्ज करने एवं बिल प्रस्तुत करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में नहीं आये है। निर्माण कार्यों की शिकायतों की जांचों में पाई गई अनियमितताओं संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्माण कार्यों में अनियमितता के लिये दोषियों एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नं. 08 अनुसार है। (घ) निर्माण कार्यों की शिकायत की जांचों में पाई गई अनियमितता में जिम्मेदार तकनीकी अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम नं 09 में दर्ज अनुसार है।
सहकारी संस्थाओं की जानकारी
[सहकारिता]
61. ( क्र. 1895 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में पंजीकृत शासकीय सहकारी संस्थाओं के नाम, पंजीयन क्रमांक एवं पते के साथ सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की जानकारी दी जावे। (ग) वर्ष 2020 से 2024 तक झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में पंजीबद्ध सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा कितना अनुदान दिया गया? जानकारी देवें। (घ) वर्ष 2020 से 2024 तक झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने कृषि उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं? कुल लागत तथा समस्त लाभार्थियों की सूची प्रदान करें। (ड.) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में ऋण वितरण एवं वित्तीय लेनदेन करने वाले सहकारी संस्थाओं की सूची प्रदान करें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2020 से 2024 तक झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में पंजीबद्ध विभिन्न सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा दिये गये अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वर्ष 2020 से 2024 तक झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये गये कृषि उपकरण, कुल लागत तथा लाभार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ङ) झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में ऋण वितरण एवं वित्तीय लेनदेन करने वाली सहकारी संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।
किसान कल्याण एवं कृषि कार्य की योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
62. ( क्र. 1896 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में विगत पांच वर्षों में शक्ति चलित यंत्र जिले में स्थापित किये गये हैं? विकासखण्डवार कितना-कितना लक्ष्य रखा गया था? कितने स्थापित किये गये तथा इनका भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? (ख) किसान अभियांत्रिकी अन्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये जाते हैं, विगत पांच वर्षों में कितने कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये गये? उनकी संख्या निजी एवं सहकारितावार संख्या बतावें। (ग) इस हेतु शासन ने विगत पांच वर्षों में शासन ने कितना अनुदान दिया है? (घ) सहकारिता क्षेत्र में स्थापित कस्टम हायरिंग सेन्टर अन्तर्गत कितने घंटे संचालित किया गया है? वर्तमान में कितने केन्द्र क्रियाशील हैं? विकासखण्डवार संख्या बतावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत झाबुआ जिले के विकासखण्डों में विगत पांच वर्षों में 1014 शक्ति चालित कृषि यंत्र कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं। योजनाओं अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाता है, विकासखण्डवार लक्ष्य जारी नहीं किये जाते हैं। कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये शक्ति चालित कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन जिले के यांत्रिक सहायक/सहायक कृषि यंत्री द्वारा किया जाता है। (ख) संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत विगत पांच वर्षों में झाबुआ जिला अंतर्गत 42 निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं। विगत पांच वर्ष में सहकारिता क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं। (ग) झाबुआ जिले में विगत पांच वर्षों में राशि रू. 298.09 लाख का अनुदान निजी क्षेत्र में स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों के हितग्राहियों को दिया गया है। (घ) जिला झाबुआ में सहकारिता क्षेत्र में स्थापित कस्टम हायरिंग सेन्टर अंतर्गत कुल 15989 घंटे कार्य किया गया है। वर्तमान में जिले में सहकारिता क्षेत्र में स्थापित क्रियाशील कस्टम हायरिंग केन्द्रों की संख्या निरंक है। अतः विकासखण्डवार क्रियाशील कस्टम हायरिंग केन्द्रों की संख्या निरंक है।
गौण खनिज से ग्राम पंचायतों को प्राप्त आय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 1901 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 73वे संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने, पंचायत क्षेत्रों में आने वाले गौण खनिज के अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपे गये हैं, जिसमें गौण खनिज से प्राप्त आय वित्त विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आंवटित करती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तककितनी-कितनी वर्षवार राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का व्यय पंचायत सचिवों एवं पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में कितना व्यय वर्षवार किया गया एवं कितनी राशि शेष बची? शेष बची राशि का अधोसंरचना में कितना-कितना, किन-किन कार्यों हेतु आवंटन किया गया? (ग) ग्राम पंचायतों के सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी नहीं हैं, वह तो पंचायत राज विभाग के कर्मचारी हैं, तब ग्राम पंचायतों को गौण खनिज से प्राप्त राशि का सचिवों के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना चाहिये? विभाग किन कारणों से मानदेय भुगतान कर रहा है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 56 में प्रावधानित अनुसार गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी का आवंटन किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम पचांयत सचिव मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 अनुसार ग्राम पंचायत सचिव जिला संवर्ग का पद है न कि पंचायत राज विभाग का कर्मचारी हैं। खान और खनिज मैन्यूअल के अध्याय 12 के नियम 56 के बिन्दु 03 (क) में दिये गये निर्देशानुसार विभाग गौण खनिज से प्राप्त राशि का उपयोग सचिव ग्राम पंचायत के मानदेय में कर रहा है।
शासन द्वारा जारी संविदा नीति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
64. ( क्र. 1956 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2023 को आयोजित महापंचायत में संविदा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणा अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सी-5-2/ 2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 को जारी की गयी संविदा नीति क्या विभाग द्वारा लागू की जा चुकी है? यदि हाँ, तो विवरण दें। (ख) संविदा नीति की कंडिका 1.3 के अनुसार क्या विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद पर 50 प्रतिशत पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं या कोई नवीन संशोधन किया गया है? कृपया विवरण देने का कष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग अंतर्गत संविदा नीति की कंडिका 11.5 के अनुसार पालन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) परीक्षणाधीन है।
शासकीय भूमि का आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
65. ( क्र. 1968 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या वर्ष 2021 एवं 2022 में धार, बड़वानी एवं बैतूल जिले में स्वीकृत अमृत सरोवरों के लिए शासकीय भूमि का कलेक्टर से प्रश्नांकित दिनांक तक भी विधिवत आवंटन/अन्तरण नहीं हुआ? (ख) किस ग्राम के किस खसरा नम्बर के कितने रकबे पर कितनी लागत का अमृत सरोवर किस एजेन्सी को स्वीकृत हुआ? सरोवर का कार्य किस दौरान कितना कार्य प्रश्नांकित दिनांक तक किया गया? (ग) अमृत सरोवर के लिए शासकीय भूमि किस आदेश क्रमांक एवं दिनांक से कलेक्टर ने आवंटित/अन्तरित की? किस सरोवर के लिए किस प्रयोगशाला से स्वाइल टेस्ट रिपोर्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट बनवाई गई? (घ) विधिवत शासकीय भूमि आवंटित/अन्तरित किए बिना सरोवर बनाने एवं प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं करने का क्या-क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अमृत सरोवरों के लिए भूमि आवंटन संबंधी शासन के निर्देश नहीं है। अमृत सरोवरों का निर्माण शासकीय भूमि पर ही किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ग) अमृत सरोवर का निर्माण शासकीय भूमि पर ही होने के कारण पृथक से भूमि आवंटित/अंतरित नहीं की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) अमृत सरोवरों का निर्माण शासकीय भूमि पर ही किया गया है एवं अमृत सरोवर शासन के अधीन ही है। जिन अमृत सरोवरों में स्वाइल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट नहीं करवाए गए, संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
66. ( क्र. 1976 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क निर्माण के मापदण्डों/पात्रता में आने के बावजूद भी ग्रामों को सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है? यदि हाँ तो क्यों नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थिति में ग्वालियर जिले की विधानसभा 18 भितरवार के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की संख्या कितनी है? कितनों का निर्माण कराया जाना है? (ग) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत सड़कों का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है? कारण बताएं। (घ) उक्त योजना के अंतर्गत जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा जाता है परंतु भितरवार विधानसभा में ग्राम मारकपुर को पात्रता के बाद भी नहीं जोड़ा गया है, क्यों? 18 भितरवार विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पात्रता रखते हैं, जिनको अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है? कारण बताएं। कब तक जोड़ा जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र सभी राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1364 पात्र राजस्व ग्रामों को सड़क से नहीं जोड़ा गया है। उपलब्ध आवंटन पूर्व स्वीकृत कार्यों के लिये आबद्ध होने से उक्त 1364 ग्रामों में प्रस्तावित सड़कों से ग्रामों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। (ख) ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों की कुल संख्या 81 है, जिनमें से निर्मित/पूर्ण सड़कों की संख्या 79 तथा प्रगतिरत सड़कों की संख्या 02 है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार योजना अंतर्गत 38 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई थी, जिनमें से 34 सड़कें पूर्ण एवं 02 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है तथा 02 सड़कों का कार्य अप्रारंभ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्धारित समयावधि के पश्चात पूर्ण सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ग्रामीण सड़क यांत्रिकी से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 02 सड़कें वर्षाकाल के कारण, खेतों में फसल खड़ी होने के कारण एवं 02 सड़कें भौगोलिक रूप से कार्यस्थल पर ग्रेवल कार्य कराने हेतु उचित नहीं होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुआ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) ग्राम मारगपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भितरवार-करहिया से सिंहारन मार्ग से 300 मी. की सीमा में अधिकांश आबादी निवासरत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार मार्ग से 500 मी. की दूरी पर स्थित ग्राम को सड़क से जुड़े ग्राम की श्रेणी में माना गया है। ग्वालियर जिले के भितरवार-18 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार योजना में पात्रता रखने वाले समस्त राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 02 सड़कें भौगोलिक रूप से ग्रेवल कार्य हेतु उपयुक्त न होने से सड़क से नहीं जोड़ा जा सका। उक्त मार्ग में सीमेंट कांक्रीट कार्य का पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार किया किंतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सीमेंट कांक्रीट कार्य का प्रावधान न होने से मार्ग को जोड़े जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
67. ( क्र. 1977 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे सड़कों की स्थिति खराब हो रही है? यदि हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी/जवाबदारी किसकी है? (ख) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) वर्णित योजना में कितनी सड़कों का कहाँ से कहाँ तक विगत 10 वर्षों में निर्माण कराया गया है? वर्तमान में कब से कौन-कौन सी सड़कें मापदण्ड अनुसार सही स्थिति में हैं? कौन-कौन सड़कें खराब हैं? सड़कवार जानकारी दें। (ग) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) योजना में निर्मित सड़कों के आस-पास अतिक्रमण होने से सड़कों पर आवागमन कठिन हो गया है/बाधित हो रहा है? यदि हाँ तो ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं? क्या प्रशासन अतिक्रमण को हटायेगा? यदि हाँ तो कब तक? समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खराब सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? क्या समय-सीमा निर्धारित की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य निरंतर कराया जा रहा है। भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के संधारण की स्थिति संतोषप्रद है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्वालियर जिले के विधान सभा क्षेत्र-18 भितरवार में विगत 10 वर्षों में निर्मित सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। वर्तमान में संधारित सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क जो भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुईं सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र-18 भितरवार में निर्मित सड़कों पर सामान्यतः अतिक्रमण नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत/संधारण का कार्य निरंतर जारी रहने वाली सतत प्रक्रिया है। तदानुसार मरम्मत/संधारण का कार्य लगातार कराया जा रहा है। सड़कें संतोषजनक स्थिति में होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुये मार्गों का उन्नयन कर पूर्ण करने की समयावधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।
शॉपिग कॉम्प्लेक्स की नीलामी में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 1979 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की जनपद पंचायत लखनादौन में निर्माणाधीन शॉपिग कॉम्प्लेक्स, रानी दुर्गावती चौक की दुकानों की नीलामी दूषित मानते हुये कलेक्टर सिवनी के आदेश क्र./6209, दिनांक 26/03/2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या पारित आदेशानुसार दुकानदारों से 15 दिवस के भीतर कब्जा हटा लिया गया है? यदि नही, तो क्यों? (ख) उक्त कब्जे को हटाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? क्या उक्त प्रकरण में लखनादौन के एक न्यायालय में कोई प्रकरण पंजीबद्ध है? यदि हाँ, तो जानकारी दें तथा उक्त प्रकरण में न्यायालय के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण ब्यौरा देवें। (ग) क्या जनपद पंचायत लखनादौन के द्वारा निर्माणाधीन दूसरे अन्य शॉपिग कॉम्प्लेक्स, बाजार चौक, लखनादौन की दुकानों की नीलामी भी दूषित मानते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन को प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 10/01/2024 के तहत निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है? (घ) प्रश्नांश ''ग'' यदि हाँ, है तो प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुये प्रश्न दिनांक तक सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? अवगत करावें। यदि कोई कार्यवाही नहीं कराई गई है तो स्पष्ट कारण बताते हुए बतावें कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में दुकानदारों द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, उनके द्वारा कलेक्टर सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 8955/2024 श्री प्रदीप राजपूत एवं अन्य तथा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 9406/2024 केशव गोल्हानी एवं अन्य द्वारा याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं परन्तु अनावेदकों द्वारा पूर्व से ही माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन जिला सिवनी पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमित्रा ताहेड के न्यायालय में आदेश नियम 39 (1) एवं (2) CPC के तहत दिनांक 05.01.2024 को अपील प्रस्तुत की गई थी। इस कारण अनावेदकों द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। (ख) रानी दुर्गावती कॉम्पलेक्स की दुकानें रिक्त करने के लिए माननीय न्यायालय कलेक्टर जिला सिवनी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक श्री सरताज पाराशर, श्री देवी सिंह कुमरे, श्री रंजीत साहू, श्री केशव गोल्हानी, श्रीमती संगीता गोल्हानी एवं श्री प्रदीप राजपूत को दुकानें रिक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से नोटिस जारी कर तामील कराये गये, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''क'' अनुसार है। युगश्रेष्ठ स्थानीय समाचार पत्र में इश्तहार प्रकाशन कराया गया, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख'' अनुसार है। अनावेदकों द्वारा दुकानें रिक्त नहीं करने के कारण म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2700/ज.पं./ स्था./2024 दिनांक 22.04.2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन को पत्र जारी किया जाकर दुकानें रिक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ग'' अनुसार है। उपरोक्त कॉम्पलेक्स के दुकानदारों द्वारा माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन जिला सिवनी पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमित्रा ताहेड के न्यायालय में दिनांक 05.01.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक RCSA-54/2024 पंजीबद्ध किया है। ऑडरशीट की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''घ'' अनुसार है। उक्त अपील आवेदन के विरूद्ध जवाबदावा की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ड.'' अनुसार है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक RCSA-54/2024 श्री रंजीत साहू एवं श्री प्रदीप राजपूत के प्रकरण में दिनांक 24.04.2024 को आदेश पारित कर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''च'' अनुसार है। इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक RCSA-53/2024 श्री संगीता गोल्हानी एवं श्री केशव गोल्हानी के प्रकरण में दिनांक 02.05.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश पारित किया गया, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''छ'' अनुसार है। एक अन्य प्रकरण RCSA-80/2024 सूरज उर्फ सूर्यप्रकाश पाराशर के प्रकरण में दिनांक 20.05.2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया, प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ज'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के संबंध में प्रतिवेदन क्रमांक 1445 दिनांक 10.01.2024 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''झ'' अनुसार है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक 372 दिनांक 23.02.2024 की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ञ'' अनुसार है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी/ कलेक्टर जिला सिवनी स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।
एम.पी.सी.ए. द्वारा खिलाड़ियों का चयन
[खेल एवं युवा कल्याण]
69. ( क्र. 1983 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एम.पी.सी.ए.) द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रदेश के बाहर के खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी बनाकर चयन कराया जाकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किन-किन प्रदेशों से कितने-कितने खिलाड़ियों का कूट रचित दस्तावेज़ों के आधार पर चयन किया गया है तथा इसके लिये कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश "क'' एवं ''ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों के चयन की क्या-क्या योग्यताएं एवं क्या-क्या नियम हैं? श्रेणीवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत खिलाड़ियों के मूल निवास व उम्र के सत्यापन हेतु शासकीय संस्थान/स्थानीय निकाय आदि से पुष्टि भी कराई जाती है। J(ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एम.पी.सी.ए.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में खिलाड़ियों के चयन हेतु नियम/योग्यता निम्नानुसार है:- (1) खिलाड़ी का जन्म म.प्र. में हुआ हो। (2) खिलाड़ी म.प्र. का मूल निवासी हो। (3) खिलाड़ी म.प्र. के किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत् हो। (4) खिलाड़ी म.प्र. में कार्यरत हो। (5) नाबालिग खिलाड़ी होने पर जिनके माता पिता म.प्र. में कार्यरत हो। (6) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड के नियमों के अनुसार खुली श्रेणी (सीनियर वर्ग जिसमें कोई आयु बंधन न हो) के टूर्नामेन्टों में मध्यप्रदेश के बाहर के अधिकतम 3 खिलाड़ियों को अतिथि खिलाड़ी के रूप में टीम में चयन किया जा सकता है।
विद्यार्थियों से एक मुश्त फीस की वसूली हेतु शासन के आदेश
[उच्च शिक्षा]
70. ( क्र. 1984 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस एक मुश्त प्रवेश के समय जमा किए जाने का शासन द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इन विद्यार्थियों से एक साथ पूरी फीस लेने का क्या कारण है? क्या ऐसे विद्यार्थी जिनकी परिवार की स्थिति मध्य स्तर की है, उनके लिए फीस जमा करने हेतु पृथक से कोई व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) क्या शासन द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए एक मुश्त साल भर की फीस लेने का आदेश वापस लिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य प्रक्रिया में सरलता एवं विद्यार्थियों को बार-बार फीस जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए आदेश दिनांक 08-04-2024 को जारी किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 03-06-2024 द्वारा संशोधित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 1988 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत क्या आजीविका कौशल उन्नयन योजना के तहत बी.पी.एल शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना संचालित की गई थी? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है एवं योजना में सम्मलित होने के लिये योग्यता क्या-क्या है? प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम एवं प्रशिक्षण का स्थान बतावें। प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को कहाँ-कहाँ रोजगार उपलब्ध कराया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रशिक्षण के बाद बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदाय वेतन की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रशिक्षण हेतु जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत व्यय की गई राशि की संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, वर्ष 2014 से यह योजना नवीनीकृत होकर दीनदयाल उपाध्याय योजना कौशल उन्नयन योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाय.) नाम से संचालित है, वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जिला-देवास एवं इंदौर अंतर्गत 7, 619 युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना में सम्मिलित होने की योग्यता की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम एवं स्थान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को संस्थावार रोजगार उपलब्ध कराने की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ख) प्रशिक्षण के बाद बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदाय वेतन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार। (ग) प्रशिक्षण हेतु जिला देवास एवं इंदौर अंतर्गत संस्थावार एवं वर्षवार व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार।
जनपद पंचायत राजगढ़ का कार्यालय भवन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
72. ( क्र. 1990 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या राजगढ़ विधानसभा अन्तर्गत जनपद पंचायत राजगढ़ का अपने स्वयं के कार्यालय का कोई भवन है? (ख) यदि हाँ, उसका निर्माण कब करवाया गया था? (ग) क्या उक्त जनपद पंचायत राजगढ़ भवन पुराना होने से वर्तमान में अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है? (घ) यदि हाँ, तो क्या जनपद पंचायत राजगढ़ का नवीन भवन बनवाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जनपद पंचायत राजगढ़ के कार्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1977-78 में कराया गया था। (ग) जी हाँ, जनपद पंचायत राजगढ़ का कार्यालय भवन वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण एवं अनुपयोगी है। (घ) बजट उपलब्धता के आधार पर जनपद पंचायत राजगढ़ के भवन का निर्माण किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
73. ( क्र. 1991 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खुजनेर नगर में उनके भ्रमण कार्यक्रम के दौरान शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? J(ख) यदि हाँ, तो आज दिनांक तक राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खुजनेर नगर में शासकीय महाविद्यालय नहीं खोले जाने का क्या कारण है? (ग) क्या शासन द्वारा इसी सत्र 2024-25 में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खुजनेर नगर में शासकीय महाविद्यालय खोला जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) खुजनेर नगर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने के संबध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्रश्नांश "ख" के प्रकाश में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश "ख" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
मनरेगा योजनांतर्गत राशि का आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 1994 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अलीराजपुर जिले को कितना-कितना आवंटन कब-कब दिया गया? जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि विगत 05 माह से मनरेगा का आवंटन अलीराजपुर जिले को नहीं दिया गया है? यदि हाँ तो उसके क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अलीराजपुर जिले को मनरेगा योजना का आवंटन कब तक जारी किया जावेगा? समय एवं तिथि बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनातर्गत आवंटन नहीं दिया जाता। अपितु प्रशासनिक व सामग्री का राज्य स्तरीय एकल खाते से व्यय किया है एवं मजदूरी की राशि भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांरित की जाती है। जिला अलीराजपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में मजदूरी पर 6938.20 लाख, सामग्री पर 4608.22 लाख एवं प्रशासनिक व्यय 660.33 लाख किया गया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।(ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सुदूर सड़क निर्माण योजना का संचालन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 1997 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अलीराजपुर जिले में सुदूर सड़क निर्माण कार्य योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ तो इस योजना की विस्तृत जानकारी देवें। (ख) यदि हाँ, तो विभाग को 2022-23 से वर्तमान तक अलीराजपुर जिले में कितनी राशि आवंटित की तथा कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? विकासखण्डवार जानकारी देवें। विकासखण्डवार सुदूर सड़क निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिये विभाग द्वारा क्या मापदण्ड तैयार किये गये हैं? जानकारी देवें। (घ) सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में अलीराजपुर जिले की जनपद पंचायतों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं? विभाग द्वारा उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार विभाग के पत्र क्र. 9581 दिनांक 17.12.2013 एवं पत्र क्र. 1503 भोपाल दिनांक 16.05.2023 के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं। (ख) मनरेगा योजना के तहत कार्यवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार विभाग के पत्र क्रमांक 1503 भोपाल दिनांक 16.05.2023 के माध्यम से सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं। (घ) सुदूर सड़क निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों के 23 प्रस्ताव, 57 कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हैं। प्राप्त प्रस्ताव में से कुल 49 सुदूर रोड स्वीकृत किये गये।
पंचायत/निकाय में वैध एवं अवैध कॉलोनियों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
76. ( क्र. 1999 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किन-किन कॉलोनाइजरों को कॉलोनी लायसेन्स जारी किए गए हैं? कॉलोनी का नाम एवं कॉलोनाइजर के नाम की सूची नगरीय एवं ग्रामीण की उपलब्ध करावें। (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमतियों के विरूद्ध कुल कितनी कॉलोनी अवैध रूप से विकसित हो गई हैं? अपरिवर्तित भूमि पर कितनी कॉलोनियों के विरूद्ध राजस्व विभाग सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) घट्टिया विधानसभा क्षेत्र की वैध एवं अवैध कॉलोनियों में कितनी शासकीय भूमि पर सड़क, नाली, बगीचा, पानी की टंकी या अन्य निर्माण कार्य किया गया है? क्या शासकीय भूमि पर भी प्लाट काटकर बेचे गए हैं? किन-किन कॉलोनियों में शासकीय भूमि है? सर्वे नं. रकबा, स्थान सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) घट्टिया विधानसभा में विगत तीन वर्षों में राजस्व विभाग द्वारा किन-किन भूमि स्वामियों का आवासीय भूमि स्वामियों का आवासीय भूमि में मद परिवर्तन किया गया है? सूची उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विगत तीन वर्षों 2021, 2022 एवं 2023 में ग्रामीण क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कॉलोनाइजर लायसेंस जारी किये गये हैं तथा घट्टिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में कोई भी कॉलोनाइजर लायसेंस जारी नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) अनुभाग घट्टिया एवं उज्जैन में अनुमति के विरूद्ध कोई कॉलोनी अवैध रूप से विकसित नहीं हुई है इन अनुभागों में अपरिवर्तित भूमि पर राजस्व/पंचायत/निकाय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नागदा अनुभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कोई अवैध कॉलोनी अधिसूचित नहीं है। कोई अवैध कॉलोनी अधिसूचित न होने से इस अनुभाग की जानकारी निरंक है। (ग) तहसील घट्टिया अंतर्गत ग्राम सुरासा की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 276, 279 रकबा 0.0031, 0.052 हे. पर रास्ता व खुली भूमि व सर्वे क्रमांक 285/4, 290 रकबा 0.021, 0.031 हे. में से 0.016 हे. पर रास्ता व बगीचा ''विनायक लाइफ स्टाईल कॉलोनी'' द्वारा किया गया है, जिस पर अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक 35/अ-68/2023-24, आदेश दिनांक 31.05.2024 द्वारा रूपये 1, 00, 000/- अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासकीय भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अनुभाग उज्जैन एवं नागदा में जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री की पदस्थी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 2002 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में स्वीकृत सभी संवर्ग के कर्मचारियों की पदस्थापना करने के संबंध में विभाग के क्या दिशा-निर्देश नियमावली है? उसकी प्रतिलिपि देवें। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री को क्या उनके गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता है? (ग) वर्तमान में कौन-कौन अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री मंडल कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ हैं? उनका गृह जिला क्या है? (घ) कितने अधीक्षण यंत्री/प्रभारी अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री गृह जिले में पदस्थ है एवं कब से पदस्थ हैं? यदि हैं तो क्या उनको गृह जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में स्वीकृत सभी संवर्ग के कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में विभाग द्वारा पृथक से कोई दिशा-निर्देश/नियमावली जारी नहीं किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका 29 के अनुसार किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किए जाने के निर्देश हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। अधीक्षण यंत्री का कार्यक्षेत्र उनके गृह जिले के अतिरिक्त राजस्व संभाग में शामिल समस्त जिले में होता है। विभाग में कार्यपालन यंत्री की कमी एवं सेवानिवृत्ति आदि के कारण तत्कालिक/वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिले में पदस्थ अधिकारी को कार्यपालन यंत्री का प्रभार दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामग्री विक्रेता का पंजीयन एवं सामग्री का प्रदाय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 2003 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में लगने वाली सामग्री हेतु क्या सामग्री विक्रेता (वेंडर) का पंजीयन किया जाता है? सामग्री विक्रेता के पंजीयन हेतु शासन के क्या-क्या नियम एवं शर्तें है? (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत महिदपुर के द्वारा सामग्री विक्रेता का पंजीयन क्या शासन के नियम एवं शर्तों का पालन कर किया गया है? जनपद पंचायत महिदपुर में पंजीकृत सामग्री विक्रेताओं (वेंडर) की सूची उपलब्ध कराएं। (ग) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 2021 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस सामग्री विक्रेता (वेंडर) द्वारा कब-कब एवं कहाँ-कहाँ सामग्री प्रदाय की गई है? सूची देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ, ग्राम पंचायतों के द्वारा जिन सामग्री विक्रेताओं (वेंडर) से सामग्री क्रय की जाना होती है, उनके पंजीयन संबंधी समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत को एवं जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। प्राप्त प्रस्ताव का जिला स्तर पर परीक्षण उपरांत मनरेगा पोर्टल पर वेंडर पंजीयन की जानकारी दर्ज की जाती है। तत्पश्चात भारत सरकार के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर वेंडर की जानकारी सत्यापन/अनुमोदन उपरांत वेंडर फ्रीज की कार्यवाही पूर्ण की जाती है। (ख) हाँ। नरेगा सॉफ्ट पर पंजीकृत सामग्री विक्रेताओं की जानकारी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्ट से निम्नानुसार प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है:- >nrega.nic.in पर report पेज खोलें। > report "R 8.3.2 Vendor Information Frozen Status" खोलें। > जिले अंतर्गत वेंडर की संख्या पर क्लिक कर सूची प्राप्त की जा सकती है। (ग) नरेगा सॉफ्ट पर पंजीकृत सामग्री विक्रेताओं से क्रय की गई सामग्री की जानकारी पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्ट से निम्नानुसार प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है: > nrega.nic.in पर "Login" अंतर्गत "Quick Access" में "State Reports" पेज खोलें। >"Madhya Pradesh का चयन करें। > वित्तीय वर्ष का चयन कर "Works" सेक्शन में "more" को क्लिक कर खोलें। > report "Vendor Wise Expenditure Report" खोलें। > जिले के नाम पर क्लिक कर खोलें। > जनपद के नाम पर क्लिक कर खोलें। > जनपद अंतर्गत वेंडर की संख्या पर क्लिक कर सूची प्राप्त की जा सकती है।
प्रदेश के खिलाड़ियों को सुविधाओं का प्रदाय
[खेल एवं युवा कल्याण]
79. ( क्र. 2010 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग में 1 अप्रैल 2018 के पश्चात खिलाड़ियों और किन आयोजनों, प्रोत्साहन पर एवं किन खेलों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? कितनी राशि, किस विभाग के माध्यम से किन कार्यों पर खर्च की गई? विवरण सहित स्वीकृत आदेशों की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश "क" संदर्भित कितने खिलाड़ियों ने कितनी राशि की सहायता, किन कारणों से मांगी? कितनी राशि, किन खिलाड़ियों को जारी की गई? कितने खिलाड़ियों के आवेदन किन कारणों से लंबित हैं? (ग) प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को किस प्रकार से रोजगार दिया, नौकरियां दी गई, कितने आवेदन लंबित हैं? बतावें। किस-किस खेल के कितने खिलाड़ियों ने, किन कारणों से आत्महत्या की? बतावें। भविष्य में खिलाड़ी आत्महत्या नहीं करे इसके लिए सरकार (विभाग) ने क्या-क्या कदम, किन दिनांकों को उठाए? बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदाय रोजगार, नौकरियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। 28 विक्रम पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जल्द ही शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जावेगी। नियुक्ति हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है। खेल कोटे से नौकरी हेतु पात्र किसी भी खिलाड़ी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त नहीं है। विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नियुक्ति प्रदान करने की योजना है। इसके अलावा म.प्र. शासन, गृह विभाग के राजपत्र दिनांक 1 फरवरी 2021 अनुसार म.प्र. पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 2021 प्रकाशित किये है, जिसके अनुसार म.प्र. पुलिस में खेल कोटे से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 उपनिरीक्षक तथा 50 आरक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
80. ( क्र. 2012 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं? 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ किन-किन कारणों से बंद हुए? बंद हुए महाविद्यालयों में कुल कितनी सीटें किस-किस ब्रांच की थीं? कारण सहित सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित महाविद्यालयों में वर्तमान कुल कितनी सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? कितनी सीटें वर्तमान में भी किन-किन कारणों से रिक्त हैं? जानकारी देवें। (ग) क्या प्रदेश में निजी महाविद्यालय का शैक्षणिक स्तर लगातार गिर रहा है? मोटी फीस देने के बाद भी महाविद्यालय के विद्यार्थी इन महाविद्यालयों में प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे है? इन महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शासन के नियमों की जांच उक्त अवधि से प्रश्न दिनांक तक किस-किस जिम्मेदार अधिकारी ने की? उसमें क्या कमियां पाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) संदर्भित महाविद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले तथा शासन के नियमों की अनदेखी करने वाले कितने महाविद्यालयों की मान्यता उक्त अवधि में समाप्त की गई? इनमें कितने इंजीनियरिंग कॉलेज किस निजी विश्वद्यालय के अधीन थे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 123 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं। देश एवं प्रदेश स्तर पर छात्रों का अन्य पाठ्यक्रमों में रूझान होने के कारण प्रश्नावधि में 64 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंद हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' के संदर्भित महाविद्यालयों में वर्तमान में 160914 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। 26229 सीटें वर्तमान में छात्रों के प्रवेश नहीं लेने के कारण रिक्त हैं। (ग) निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता संबंधी जांच नहीं करायी गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पंचायत विभाग के निर्माण कार्य में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
81. ( क्र. 2014 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 में कोई निर्माण कार्य सी.ई.ओ. जिला पंचायत एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायतों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कौन-कौन सी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर किन-किन के द्वारा कब-कब स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित उक्त स्वीकृत कार्यों में म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक 9021/MGNREGA-MP/NR-3/SE-1/2015 भोपाल दिनांक 23.09.2015 द्वारा मनरेगा अभिसरण के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति EE RES एवं प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से जारी किये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि क्या उक्त निर्देश का शिवपुरी जिले में समस्त संबंधितों द्वारा पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं किनके द्वारा नहीं किया गया? मनरेगा अभिसरण एवं 15वे वित्त आयोग की राशि से कन्वर्जेन्स के तहत स्वीकृत कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी दें। (ग) क्या वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास के विरूद्ध वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? उन पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांश अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। जिला स्तरीय कार्यों की स्वीकृति कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक शिवपुरी द्वारा प्रदाय की गयी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है, पालन किया गया। कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बदरवास जिला शिवपुरी में दिनांक 08.08.2023 को पदस्थ हुए है, कार्यालयीन अभिलेख अनुसार इनके विरूद्ध विभाग के अवर सचिव के आदेश क्रमांक 12315 दिनांक 11.09.2021 से विभागीय जांच संस्थित की गयी है।
इनडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य की स्वीकृति
[खेल एवं युवा कल्याण]
82. ( क्र. 2023 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में मेरे द्वारा माननीय विभागीय मंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/139 दि. 07.02.2024 प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र पर कार्यवाही करते हुऐ कब तक इनडोर स्टेडियम (इनडोर हॉल) निर्माण कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी जायेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। संचालनालयीन पत्र क्रमांक 657 दिनांक 19.04.2024, पत्र क्रमांक 2547 दिनांक 21.06.2024 द्वारा परासिया, छिंदवाड़ा में इंडोर हॉल निर्माण हेतु नगरीय निकाय सीमा की 2.00 कि.मी. की परिधि अन्तर्गत समतल व उपयुक्त 2.00 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित करने हेतु लेख किया गया है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में भूमि आवंटन उपरांत इंडोर स्टेडियम (इंडोर हॉल) का समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत विभागीय बजट उपलब्धता अनुसार सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत ही आगामी कार्यवाही संभव होगी।
राज्य पोषित नलकूप खनन योजना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
83. ( क्र. 2024 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना में अनुदान का क्या प्रावधान हैं? राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत क्या अनुदान में बढ़ोतरी हुई है? हाँ या नहीं? यदि नहीं, तो जिस प्रकार प्रति वर्ष महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार क्या योजना में अनुदान को बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है? अवगत करायें। (ख) क्या राज्य पोषित नलकूप खनन योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को बढ़ाये जाने एवं इस योजना के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए जाने के लिए सरकार/विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी? जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्गों के अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा? क्योंकि कृषि करने वाले कृषकों के लिए यह बहुत लाभकारी योजना है? (ग) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अन्तर्गत प्रश्न दिनांक से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जिलेवार कितना लक्ष्य दिया गया एवं विकासखंडवार लक्ष्य का विभाजन किस आधार पर कितना-कितना किया गया? योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्गों के हितग्राही कृषकों को जो लाभ प्रदान किया गया है छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक विकासखण्डवार कृषकों के नाम व पता सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु सफल/असफल नलकूप खनन पर अधिकतम राशि रू. 25000/- एवं सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अधिकतम राशि रू. 15000/- अनुदान का प्रावधान है। जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाता है। जिलों को लक्ष्य प्रदाय कर कृषकों को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। (ग) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत प्रश्न दिनांक से पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जिलेवार लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जिला स्तर से विकासखण्डवार लक्ष्यों का विभाजन विकासखण्डों से मांग एवं उपलब्ध लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जिला छिंदवाड़ा में योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितग्राहियों को ही लाभान्वित किया गया है। प्रत्येक विकासखण्डवार कृषकों के नाम व पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
शिकायतों पर कार्यवाही
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
84. ( क्र. 2026 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना से ग्रेवल सड़क निर्माण के क्या नियम हैं? वर्तमान में इस हेतु क्या मापदंड निर्धारित किये गए हैं? विकासखंड घुघरी, बिछिया एवं मवई में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितनी ग्रेवल सड़कों/सुदूर सड़कों की स्वीकृति दी गई है? उक्त दिनांक से अब तक प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु जिला पंचायत स्तर पर दिये गये प्रस्तावों/पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करवाएं? प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों में से कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति किन-किन कारणों से नहीं दी जा सकी है? कारण सहित बतावें। (ख) सदन दिनांक 10.07.2023 को प्रश्न क्रमांक 638 के उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया था कि सचिव सरजू सिंह धुर्वे को सेवा समाप्ति का नोटिस भेजा गया है, उक्त नोटिस के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? नोटिस की प्रति, संबंधित का जवाब एवं विभाग द्वारा किये गए निर्णय के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। संबंधित पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? उक्त सचिव के विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतों की प्रति एवं की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं? (ग) क्या यह सही है कि उक्त सचिव के द्वारा अपने पुत्र नितेश कुमार धुर्वे के नाम पर मेसेर्स नितेश ट्रेडर्स नाम की फर्म बनाकर ग्राम पंचायतों में बिल लगाकर कई वर्षों से लाखों रूपए के भुगतान प्राप्त किये जा रहे हैं? संबंधित बिलों की जानकारी उपलब्ध करावें। क्या इनके पुत्र नितेश कुमार धुर्वे के नाम पर जॉब कार्ड भी बना हुआ है और अलग-अलग पंचायतों में मजदूरी के नाम पर इन्हें लगातार भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में इन्हें विभिन्न पंचायतों से कब-कब कितना-कितना भुगतान प्राप्त हुआ है? विस्तार से जानकारी देवें। एक ही व्यक्ति द्वारा व्यापार व मजदूरी दोनों किया जाना कैसे संभव है? क्या यह नियम का उल्लंघन एवं गंभीर आर्थिक अपराध नहीं है? क्या इसकी जाँच की जाएगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजना से ग्रेवल सड़क निर्माण के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 16.05.2023 से निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। सुदूर सड़क के कुल 185 प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिनमें से 33 प्रस्तावों निर्देशों के अनुरूप होने पर स्वीकृतियां जारी की गई। शेष कार्य उक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदाय नहीं की जा सकी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 (4) एवं म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 21 में निहित प्रावधानों के तहत श्री धुर्वे सचिव अवचार का दोषी पाये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक/जि.पं. पंचायत/ प्रको./2024/953 मण्डला दिनांक 8.06.2024 के द्वारा श्री सरजू सिंह धुर्वे सचिव ग्राम पंचायत राता बिछिया की आगामी वर्ष की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाकर दण्डित किया गया है। जारी नोटिस की प्रति, संबंधित का जवाब एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। श्री धुर्वे सचिव के विरूद्ध श्री कमलेश पिता श्री राजू सिंह झारिया निवासी ग्राम चरगॉव तह. बिछिया द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. संभागीय कार्यालय जबलपुर में शासकीय सेवक द्वारा आय से अधिक चल-अचल सम्पत्ति अर्जित किये जाने के संबंध में शिकायत की गई है जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। प्राप्त शिकायत की जांच हेतु कार्यालय जिला पंचायत (पंचायत प्रकोष्ठ) का पत्र क्रमांक 1314/जि.पं./ पंचा.प्रको./2023 मण्डला दिनांक 21.06.2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछिया को पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) जी हाँ, नितेश ट्रेडर्स के नाम से फर्म रजिस्टर है जिसका प्रोप्राईटर श्री कृष्ण कुमार धुर्वे है। ग्राम पंचायतों में उक्त प्रोप्राईटर द्वारा सामग्री सप्लाई की जाती है। जिसका भुगतान प्रोप्राईटर श्री कृष्ण कुमार धुर्वे को किया जाता है न कि नितेश धुर्वे को। संबंधित बिलों के भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। जी हाँ नितेश कुमार के नाम से मनरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड नं. 003/33-ए में बना हुआ है तथा इनके द्वारा मांग अनुसार मजदूरी का कार्य किया जाता है तथा नितेश कुमार द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों में किये गये कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया गया है। श्री नितेश कुमार धुर्वे का जाबकार्ड रजिस्ट्रेशन 04.01.2023 को किया गया है। अत: इनके द्वारा वर्ष 2023 एवं 2024 में 02 वित्तीय वर्ष में ही कार्य किया गया है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछिया द्वारा उक्त विषय संज्ञान में आने पर कार्यालय जनपद पंचायत बिछिया का पत्र क्रमांक/610/ज.पं./शिकायत/2024 बिछिया दिनांक 19 जून 2024 को जांच समिति गठित कर जांच कराई जा रही है। जांच प्रचलन में है।
ई-लर्निंग सेंटर की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
85. ( क्र. 2030 ) श्री राजन मण्डलोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15/10/2022 को तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा बड़वानी जिला मुख्यालय में शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में ई-लर्निंग सेंटर का लोकार्पण किया गया था लेकिन आज दिनांक तक उक्त ई-लर्निंग सेंटर प्रारंभ नहीं हो पाने के क्या कारण है? (ख) माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश पर ई-लर्निंग सेंटर को लेकर तत्कालीन कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा द्वारा ई-लर्निंग सेंटर की जांच की गई थी, जिसमें भारी भ्रष्टाचार व अनियमितताएं पाई गई थी। जिसके चलते शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविघालय के प्राचार्य एन.एल. गुप्ता व नोडल अधिकारी प्रमोद पंडित को दोषी पाते हुए निलंबित किया गया था। उसके बाद ई-लर्निंग सेंटर को लेकर क्या कार्यवाही की गई है? उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विद्युत व्यवस्था हेतु डी.पी. की स्थापना नहीं होने के कारण ई-लर्निंग सेंटर प्रारंभ नहीं हो पाया। (ख) जी हाँ। शासनादेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा डॉ. एन.एल. गुप्ता एवं डॉ. प्रमोद पंडित को निलंबन से बहाल किया गया। आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 (पृष्ठ कमांक 1 से 4) अनुसार है। ई-लर्निंग सेंटर प्रारंभ किए जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 (पृष्ठ कमांक 5 से 25) अनुसार है।
पी.एम. आवास योजना के हितग्राहियों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 2035 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? व्यक्ति का नाम एवं ग्राम पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित पात्र व्यक्ति जिनको आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति का नाम, ग्राम पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें आवास निर्माण हेतु किश्त जारी होने के बाद भी कार्य अपूर्ण या कार्य प्रगतिरत है? व्यक्ति का नाम, ग्राम पंचायत का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के नाम आवास सूची में वंचित रहते हैं तो इसके लिए कौन जवाबदार है? जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की आवास प्लस की सूची में 16875 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। (घ) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र व्यक्तियों के नाम आवास सूची से वंचित नहीं रहते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आदर्श पंचायत की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
87. ( क्र. 2036 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पंचायत का दर्जा किन-किन पंचायतों को मिला है? जानकारी देवें। (ख) आदर्श पंचायत बनाने (चयन करने) के नियमों की जानकारी देवें एवं कितने वर्षों के लिए आदर्श पंचायत घोषित की जाती है? बतावें। (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पंचायत में क्या-क्या विकास कार्य कौन-कौन सी मद से हुए हैं? मद एवं कार्य का नाम, विकास कार्य पर व्यय की गई राशि की ग्राम पंचायत के नाम सहित वर्षवार की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित इन पंचायतों में विकास कार्य हेतु क्या योजना बनाई गई है? जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) किसी भी पंचायत को राज्य शासन द्वारा आदर्श पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। (ख) राज्य शासन द्वारा आदर्श पंचायत बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गये है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'क' व 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़कों का संधारण एवं रख-रखाव कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
88. ( क्र. 2050 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित है? (ख) प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत सड़कों के रख-रखाव के क्या नियम है? क्या निश्चित समयावधि में सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाता है? यदि हाँ, तो विधानसभा धरमपुरी अन्तर्गत विभिन्न सड़कों का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? (ग) क्या विधानसभा धरमपुरी अन्तर्गत निर्मित सड़कों का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो अधिकतर सड़कें बनते ही क्यों टूटने लगती हैं? यदि कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है तो दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? (घ) क्या विभाग द्वारा मालीपुरा भारुद्पुरा सड़क निर्माण कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क बहुत ही कम समय में जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं? क्या उक्त सड़क का विभाग द्वारा सुधार किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक सुधार किया जायेगा? समय-सीमा बतावें व नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के रख-रखाव के नियम/निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। जी हाँ, निश्चत समयावधि में सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाता है। विधानसभा धरमपुरी अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित समस्त सड़कों का संधारण एवं रख-रखाव कार्य निरंतर जारी है। (ग) जी हाँ, विधानसभा धरमपुरी अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया है। वर्षाकाल में भारी वर्षा के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में पानी के तेज बहाव के कारण कुछ मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसे संधारित कर दिया गया है। (घ) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तातापानी से मालीपुरा मार्ग का निर्माण कार्य किया गया था। वर्षा ऋतु में मार्ग के शोल्डर कट गये थे जिसका संधारण कार्य करा दिया गया है। भारूदपुरा से तातापानी व्हाया पंचघाटी मार्ग निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया गया था, वर्तमान में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।
शासकीय आई.टी.आई का संचालन
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार )]
89. ( क्र. 2055 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 10 वर्षों में कितनी शासकीय आई.टी.आई. खोली गई? इनमें कौन-कौन से पाठ्यक्रम शुरू किये गये? इन आई.टी.आई. में कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत किये गये तथा कितने पदों पर किस-किस संवर्ग के शासकीय सेवक कार्यरत हैं। (ख) क्या पी.पी.पी. योजना के तहत शासकीय आई.टी.आई. का संचालन निजी कम्पनियों को क्यों दिया जा रहा है तथा अब तक कितनी आई.टी.आई का संचालन कितने वर्षों के लिये निजी कम्पनियों को दिया जा चुका है? इस संबंध में शासन के निर्देश उपलब्ध कराये जायें। (ग) कितनी निजी कम्पनियों द्वारा राशि शासकीय खजाने में जमा की गई और कितनी कम्पनियों द्वारा राशि जमा नहीं की गई? जिन कम्पनियों द्वारा राशि जमा नहीं की गई, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) निजी कम्पनियों द्वारा आई.टी.आई संचालन कराये जाने से शासन को क्या लाभ होगा?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में 112 शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ की गई। पाठयक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) पी.पी.पी. योजना के तहत शासकीय आई.टी.आई. को संचालन निजी कंपनियों को नहीं दिया गया है अपितु परम फाउंडेशन जो कि कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, को 05 आई.टी.आई. (यथा मानपुर जिला-उमरिया, सरदारपुर जिला-धार, घोड़ाडोंगरी जिला-बैतूल, ठीकरी जिला-बड़वानी एवं रामा जिला-झाबुआ) का अधिपत्य 15 वर्षों के लिए संचालन हेतु दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
इंजीनियरिंग कॉलेज एवं शासकीय आई.टी.आई. की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार )]
90. ( क्र. 2056 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज की वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक की संख्या, प्रवेश क्षमता तथा प्रवेशित विद्यार्थी सहित सूची देवें तथा बतावें कि 2016-17 की तुलना में 2023-24 में किस-किस प्रकार की संस्था में संख्या, क्षमता तथा प्रवेशित विद्यार्थियो में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई तथा 2016-17 तथा 2023-24 में शुल्क न्यूनतम तथा अधिकतम प्रतिवर्ष क्या है? (ख) विभाग द्वारा आदेश क्र. 15-2/2022/42-2 दिनांक 05.05.2022 की प्रति देवें तथा बतावें कि इसके तहत प्रदेश के कितने शासकीय आई.टी.आई. किस-किस संस्था को किस दिनांक से किन शर्तों पर सौंपा गया तथा बतावें कि इससे राजस्व में क्या लाभ रहेगा एवं जारी पत्र क्रमांक कौविस/परम/2023/219 भोपाल दिनांक 3.3.2023 तथा क्रमांक/संसं/कौवि/इं/प्रशि/23/476 दिनांक 6.3.2023 की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में सौंपे गये आई.टी.आई. की बुनयादी संरचना ट्रेड संख्या, भूमि तथा निर्मित भवन का क्षेत्रफल, छात्रावास का निर्मित क्षेत्रफल, विविध निवास, अन्य निर्माण सामग्री सहित सूची देवें। (घ) सरदारपुर आई.टी.आई. को दिनांक 10.07.2023 से 15 वर्ष की अवधि के लिए परम फाउंडेशन को सौंपने की समस्त शर्तों की प्रति देवें। अनुबंध सहित इस संबंध में समस्त दस्तावेज, पत्राचार, नोटशीट की प्रति देवें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता एवं प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, प्रतिशत वृद्धि या कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है, आदेश में उल्लेखित शर्तों के तहत परम फाउंडेशन को आई.टी.आई., सरदारपुर, जिला-धार, दिनांक 10.07.2023, मानपुर, जिला-उमरिया, दिनांक 19.07.2023, घोड़ाडोंगरी, /span>जिला-बैतूल, दिनांक 28.08.2023, रामा, जिला-झाबुआ, दिनांक 12.01.24 एवं ठीकरी, जिला-बड़वानी, दिनांक 31.05.2024 कुल 05 का अधिपत्य संचालन हेतु सौंपा गया है। परम फाउंडेशन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था है। अत: राजस्व में कोई लाभ नहीं रहेगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (ग) जानकारी निम्नानुसार है:-
स.क्र. |
आई.टी.आई. का नाम |
ट्रेड संख्या |
उपलब्ध भूमि (एकड़ में) |
निर्मित भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) |
सामग्री सहित सूची (प्रति संलग्न) |
|||
06 ट्रेड का भवन |
60 सीटर छात्रों का छात्रावास |
60 सीटर छात्राओं का छात्रावास |
01 एफ टाइप आवास गृह |
|||||
1 |
घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल |
1 |
7.00 |
2633.67 |
1326.00 |
1326.00 |
105.00 |
प्रपत्र-6 |
2 |
मानपुर, जिला-उमरिया |
3 |
4.00 |
2633.67 |
1326.00 |
1326.00 |
105.00 |
प्रपत्र-7 |
3 |
रामा, जिला-झाबुआ |
3 |
2.02 |
2536.44 |
1060.00 |
1060.00 |
93.00 |
प्रपत्र-8 |
4 |
ठीकरी, जिला-बड़वानी |
2 |
5.00 |
2536.44 |
1060.00 |
1060.00 |
93.00 |
प्रपत्र-9 |
5 |
सरदारपुर, जिला-धार |
2 |
3.71 |
2536.44 |
1060.00 |
1060.00 |
93.00 |
प्रपत्र-10 |
घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5, 11 एवं 12 अनुसार है।
कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 2080 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या श्री आर.आर. सुमन, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग मुरैना में कितने वर्षों से पदस्थ हैं? क्या श्री सुमन के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण दिया जावे तथा उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर क्यों पदस्थ किया है? स्पष्ट जानकारी देवें। (ख) क्या श्री सुमन के विरुद्ध लोकायुक्त, आर्थिक अपराध ब्यूरो एवं अन्य एजेंसी में भ्रष्टाचार लापरवाही एवं अन्य एजेंसी में शिकायत लंबित है? पूर्ण विवरण दिया जावे। यदि हाँ, तो शिकायतों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा निर्धारित की जावे तथा शिकायतों के निराकरण तक जनहित में श्री सुमन को महत्वपूर्ण पद से कब हटाया जाएगा? (ग) श्री सुमन द्वारा विधानसभा क्षेत्र जौरा के लिए कितने विकास और निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई? तकनीकी स्वीकृति के नियम क्या हैं? क्या तकनीकी स्वीकृतियों के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित अनुशंसा या मांग की गई? यदि नहीं, तो किस आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई? संपूर्ण विवरण दिया जावे। यथा अनुशंसा/मांग-पत्र/उपयंत्री का प्रस्ताव/एस.डी.ओ की अनुशंसा इत्यादि दस्तावेज उपलब्ध कराये जावे। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) के संबंध में अनुशंसा के आधार पर तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की गई तो इस संबंध में किस किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई? संपूर्ण विवरण दिया जावे। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्री आर.आर. सुमन प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.सेवा संभाग मुरैना में 02 वर्ष 04 माह से पदस्थ हैं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। श्री सुमन के विरूद्ध लोकायुक्त कार्यालय में पंजी क्रमांक 494/सी/24 दिनांक 08.05.2024 पर दर्ज शिकायत लंबित है। प्राप्त शिकायत में उल्लेखित आक्षेपों की जांच प्रारंभ की गई है। अंतिम कार्यवाही की समय-सीमा निर्धारित की जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री सुमन द्वारा विधानसभा जौरा के लिए 205 विकास एवं निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान की गईं। तकनीकी स्वीकृति के नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे /span>परिशिष्ट-|/span>अ अनुसार है। तकनीकी स्वीकृति के लिये जनप्रतिनिधियों व अन्य विभागों द्वारा लिखित अनुशंसा एवं मांग की गई है। सम्पूर्ण विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-|/span>ब अनुसार है। अनुशंसा/मांग-पत्र/उपयंत्री का प्रस्ताव/ एस.डी.ओ. की अनुशंसा इत्यादि दस्तावेज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-|/span>स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-|/span>ब अनुसार है। प्रश्नकर्ता से कोई भी अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय महाविद्यालय जौरा एवं कैलारस की समस्याओं का निराकरण
[उच्च शिक्षा]
92. ( क्र. 2081 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1857 में माननीय मंत्री द्वारा जवाब दिया गया कि जौरा शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त है परंतु उक्त प्राचार्य पद पर पिछले 22 वर्ष से एक ही प्रोफेसर पदस्थ हैं। साथ ही प्रोफेसर के चार पद रिक्त हैं। ऐसे ही शासकीय महाविद्यालय कैलारस में प्राचार्य का पद रिक्त है एवं 14 प्रोफेसर के स्थान पर एक भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। उक्त रिक्त पदों पर कब तक भर्ती की जावेगी? (ख) क्या शासन विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। जौरा एवं कैलारस शासकीय महाविद्यालय में किन-किन विषयों के कोर्स उपलब्ध हैं एवं भविष्य में किन कोर्सों को प्रारंभ करने की योजना है? कैलारस शासकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा एवं वहां कब तक कक्षाएं प्रारंभ हो पायेंगी? (ग) जौरा विधानसभा को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2020-21 से 2023-24 तक वर्ल्ड बैंक (रूसा) से कितना बजट दिया गया, कितने कार्य प्रक्रियाधीन हैं एवं कितने पूर्ण हो चुके हैं? सम्पूर्ण जानकारी देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ, जी नहीं, शासकीय महाविद्यालय, जौरा में सहायक प्राध्यापकों के 04 पद रिक्त हैं। जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय, कैलारस में सहायक प्राध्यापकों के 14 पदों के विरूद्ध 01 सहायक प्राध्यापक नियुक्त है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों पर भर्ती की कार्यवाही म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। पदपूर्ति की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। महाविद्यालयों में संचालित विषयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। भवन निर्माण हेतु रूपये 617.82 लाख की स्वीकृति दिनांक 02.09.2022 को जारी की गई है। भवन निर्माण की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। वर्तमान भवन में कक्षाएं संचालित हैं। (ग) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से संबंधित जानकारी निरंक है। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत रूपये 471.81 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 17.09.2020 को प्रदान की गई है। आज दिनांक तक राशि रूपये 205 लाख का व्यय किया जा चुका है। निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 2020-21 से 2023-24 तक कुल राशि रूपये 22.98 लाख का आवंटन विभिन्न कार्यों हेतु किया गया है, जिसमें से महाविद्यालय द्वारा 12.43 लाख का उपयोग किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना राशि का उपयोग
[उच्च शिक्षा]
93. ( क्र. 2084 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस व अन्य साधनों से प्राप्त आय को विश्वविद्यालय के अधिकारी बिना सक्षम स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो आदेश की प्रति सहित बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि व्यय नहीं कर सकते हैं तो 1 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने भुगतान किस के आदेश से किए गए हैं? बतायें। (ग) विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि मौजा बगौता में निर्माणाधीन भवन के लिए कितनी राशि विश्वविद्यालय से दी गई? उक्त राशि की मंजूरी शासन से ली अथवा नहीं? प्रशासकीय आदेश व राशि स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि में निर्माणाधीन भवन के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा राशि रूपये 40.00 करोड़ विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु निर्माण कार्य एजेंसी लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. के प्राक्कलन अनुसार, विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोतों से राशि रूपये 20.00 करोड़ की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन कोई भी वित्तीय राशि शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा राशि रूपये 10.00 करोड़ संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. नौगांव, छतरपुर को हस्तांतरित की गई है, बाउण्ड्रीवॉल, गेट निर्माण एवं गार्ड रूम हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रथम किश्त राशि रूपये 3.00 करोड़ निर्माण कार्य एजेंसी पी.आई.यू. नौगांव को दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक भर्ती
[उच्च शिक्षा]
94. ( क्र. 2085 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर के लिए कितने शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद पुनर्संरचना आदेश के तहत स्वीकृत है? आदेश की प्रति सहित बतायें। (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी एवं शैक्षणिक में प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, गैर शैक्षणिक में अधिकारी/कर्मचारी, तृतीय श्रेणी - सहायक वर्ग 1, 2, 3, लैब टेक्निशियन, लैब अटेण्डेंट, सभी चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी एवं शासन से नियुक्त अतिथि विज्ञान प्राध्यापक, दैनिक वेतन भोगी विकास पद कर्मचारी, स्व-वित्तीय, जनभागीदारी एवं आउटसोर्स, विकास पद कर्मचारी, स्व-वित्तीय जनभागीदारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी सभी के नाम, पदनाम, प्रतिमाह देय वेतन मई 2024 की स्थिति में बताएं। (ग) जुलाई 2023 में आउटसोर्स के कितने कर्मचारी कार्यरत थे? मई 2024 में बढ़कर कितने हो गए हैं? स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसे अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही व वसूली की जावेगी और कब तक? (घ) वर्तमान कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा कितने परामर्शी रखे गए हैं? नाम, पदनाम, आवंटित कार्य का विवरण दें। परामर्शी रखने का विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक संपूर्ण कार्यवाही व रखने के नियम शासन के आदेश संलग्न करें। नियम विरूद्ध नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 73-4/2021/38-3, दिनांक 24.09.2021 द्वारा कुल 236 पदों में से प्रशासनिक 13, शैक्षणिक 140 एवं गैर शैक्षणिक 83 पद स्वीकृत हैं। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जुलाई 2023 में आउटसोर्स से 60 कर्मचारी थे जो मई 2024 में 30 कर्मचारी बढ़कर कुल 90 कर्मचारी हो गए हैं। विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की स्वीकृति अनुसार कुल 52 अतिरिक्त कर्मचारियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने में सक्षम है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान कुलपति एवं कुलसचिव द्वारा आउटसोर्स एजेंसी सैडमेप के माध्यम से वर्तमान में 03 परामर्शी रखे गए हैं:- श्री एच.एल. वर्मा, विश्वविद्यालीन यांत्रिकीय कार्य, श्री डी.के. तिवारी, लेखा शाखा एवं श्री नाथूराम यादव, लेखा शाखा। विश्वविद्यालय द्वारा परामर्शी पद पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं की गई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
95. ( क्र. 2130 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछोर विधान सभा अंतर्गत विकासखंड पिछोर की ग्राम पंचायत करारखेड़ा, बड़ेरा, बिरौली एवं विकासखण्ड खनियाधाना की बामोर कलां, झलकोई, विशनपुरा, राजापुर, मसूरी, सिलपुरा, मुहारीकला, भरसुला, खिरकिट व हषर्रा ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 में किन-किन मदों में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? विवरण दें व बतावें कि प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों ने क्या-क्या कार्य कराये हैं एवं किन-किन प्रयोजनों में राशि का व्यय किया है? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित ग्राम पंचायतों में क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिये हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें व अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) उल्लेखित कार्य किन तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में किये गये और किनके द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है? विवरण दें। क्या विभाग निर्माण कार्यों में फर्जीवाड़ा, अनियमितता व बिना कार्य के राशि के आहरण एवं दुरूपयोग को लेकर उक्त उल्लेखित ग्राम पंचायतों की विस्तृत जांच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>अ/span> एवं /span>ब/span> अनुसार है। (ख) जी नहीं। स्वीकृत 236 निर्माण कार्यों में से 113 निर्माण कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं जिनके पूर्णता प्रमाण-पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>स/span> अनुसार है। शेष 123 अपूर्ण एवं प्रगतिरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>द/span> अनुसार है। (ग) तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में किए गए और उनके द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>ब/span> अनुसार है। फर्जीवाड़ा अनियमित व दुरुपयोग का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा आवंटित दुकानों की जानकारी
[सहकारिता]
96. ( क्र. 2142 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ सहकार भवन रंगमहल टॉकीज, न्यू मार्केट, भोपाल में दुकान क्रमांक 22, 23, 25 जिन दरों पर/एक मुश्त राशि जमा कराकर, जिस व्यक्ति/संस्था को लीज पर/किराएदारी आधार पर आवंटित की गई है, उनके नाम, पते सहित उक्त समस्त की मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा निष्पादित प्रथम लीज डीड/किरायेदारी अनुबंध पत्र एवं नवीनीकृत समस्त लीज डीडों, डीड/किरायेदारी अनुबंधों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त दुकानों की लीज नवीनीकरण/किरायेदारी अनुबंध का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया, इसके लिए विभाग का कौन अधिकारी दोषी है? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दुकान कमांक 22, 23, 25 के प्रथम लीज डीड/किरायेदारी अनुबंध निष्पादन के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक आवास संघ में जमा कराए गए किराए एवं अन्य जी.एस.टी. करों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं बकाया किराए की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें एवं उक्त दुकानें वर्तमान में कौन व्यक्ति किस अधिकार से संचालित कर रहा है? इसके गुमाश्ते की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 के मूल आवंटी किरायेदार/लीजधारी का स्वर्गवास वर्ष 2019 में हो गया था? यदि हाँ, तो उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 आवास संघ से बिना किसी हस्तांतरण/नामांतरण के किस नियम एवं अधिकार के विभाग के किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से बिना किसी किरायेदारी अनुबंध/लीज नवीनीकरण के कौन एवं क्यों वर्तमान में संचालित कर रहा है? बतावें। कब तक उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ सील कर अपने आधिपत्य में वापस ले लेगा? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण बतावें। कुल कितने आवेदन दुकान नंबर 25 के मूल आवंटी श्रीमती गीता गुप्ता द्वारा किरायेदारी अनुबंध नवीनीकरण हेतु आवास संघ को दिए हैं? बतावें। (घ) क्या यह सत्य है कि जून 2024 में प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विभागीय मंत्री, विभागीय प्रमुख सचिव एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ को पृथक-पृथक पत्र लिखकर उक्त दुकान क्रमांक 22, 23 को सील किया जाकर अपने आधिपत्य में लेने एवं दुकान क्रमांक 25 का लीज नवीनीकरण/किरायेदारी नवीनीकरण किए जाने हेतु पत्र लिखे गए थे? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी है? बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला भोपाल में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों की जानकारी
[सहकारिता]
97. ( क्र. 2143 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल में पंजीकृत राजहर्ष गृह निर्माण समिति, महाकाली गृह निर्माण समिति, दानिश गृह निर्माण समिति का पंजीयन उपायुक्त सहकारिता के समक्ष किस दिनांक में किया गया था एवं उक्त गृह निर्माण समिति के नाम पर कुल कितनी भूमि किस खसरा क्रमांक एवं कुल कितने रकबे में किस ग्राम में स्थित है? उसकी संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें एवं उक्त गृह निर्माण समिति के पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक की स्थिति में कुल कितने सदस्य बनाए गए? उनमें से कितने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन किए गए एवं कितने सदस्यों को आज तक भूखण्ड आवंटन नहीं किए गए? (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित गृह निर्माण समितियों के द्वारा सदस्यों को भूखण्ड आवंटन करने के पूर्व गृह निर्माण समिति का ले-आउट एवं संशोधित ले-आउट संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग भोपाल/आवास पर्यावरण विभाग से स्वीकृत कराया गया। उक्त स्वीकृत ले-आउट एवं संशोधित ले-आउट के समस्त आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। उक्त में से किन गृह निर्माण समितियों द्वारा स्वीकृत एवं संशोधन ले-आउट के विपरीत मनमाने आधार पर पार्क, खुले स्थान, खेल मैदान एवं अन्य सामुदायिक उपयोग की भूमि पर भी भूखण्ड काटकर किस नियम के तहत विक्रय किए गए हैं? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त गृह निर्माण समितियों द्वारा वास्तविक गृह निर्माण समिति के सदस्यों को भूखण्ड आवंटित नहीं कर खुले बाजार में भू-माफिया बिल्डर से अनुबंध कर गृह निर्माण समिति के भूखण्ड विक्रय कर दिए गए हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें एवं इस संबंध में विभाग द्वारा एवं सक्षम अधिकारी उपायुक्त सहकारिता भोपाल द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? बतावें। (घ) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा भी जून 2024 में विभागीय प्रमुख सचिव, मंत्री एवं मुख्यमंत्री को उक्त गृह निर्माण समितियों की लिखित शिकायत की है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही सदन में उत्तर देने के दिनांक तक की गई? बतावें। यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता
[सहकारिता]
98. ( क्र. 2150 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर रीवा के द्वारा उपायुक्त सहकारिता को पत्र क्र./619/खाद्य/2023 रीवा दिनांक 02-06-2023 से पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि वितरण प्रणाली में गंभीर अनियमितता करने वाले/एफ.आई.आर. में आरोपी बनाये गये विक्रेताओं को वितरण कार्य से पृथक रखना सुनिश्चित करें एवं पालन प्रतिवेदन 08/06/2023 तक प्रस्तुत करें। अगर हाँ तो पत्र की एक प्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश के बाद क्या विकास सिंह सेवा सहकारी समिति मर्या. जो कि विक्रेता के रूप में 31.12.2022 को पुन: पदस्थ हो गया? क्या उक्त विकास सिंह के विरूद्ध एस.डी.एम. के आदेश के बाद थाना पनवार में एफ.आई.आर. दर्ज है? क्या उक्त व्यक्ति से 16 लाख से अधिक धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी है? एक अन्य प्रकरण में 3 लाख से ज्यादा का उक्त ने गबन भी किया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित उक्त व्यक्ति विकास सिंह की लिखित शिकायत प्रार्थी संजय तिवारी के द्वारा संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, रीवा संभाग रीवा के कार्यालय में 15-05-2024 को लिखित में देने के बाद प्रश्न तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही, किस आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से कर क्या-क्या आदेश जारी किये? सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) राज्य शासन/कलेक्टर रीवा उक्त व्यक्ति जिसका उल्लेख प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में है को कब तक पद से पृथक कर उससे गबन की गई राशि की वसूली करेगा? जारी सभी आदेशों की एक-एक पद से पृथक करने वाले की प्रति उपलब्ध करायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आदेश के बाद विकास सिंह सेवा में पदस्थ नहीं हुए हैं। उनकी पदस्थी आदेश के पूर्व संस्था द्वारा की गई है। जी हाँ विकास सिंह के विरूद्ध एस.डी.एम. के आदेश के बाद थाना पनवार में एफ.आई.आर. दर्ज है। जी हाँ विकास सिंह के विरूद्ध संस्था द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक रीवा में राशि रूपये 16, 46, 102.00 की वसूली हेतु वाद दायर किया गया है। जी हाँ एक अन्य प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग त्योंथर द्वारा राशि रूपये 3, 02, 538.00 की खाद्यान्न अनियमितता के वसूली के निर्देश दिये गये है। (ग) जी हाँ, संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग रीवा द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी से जांच करायी जा रही है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ) विकास सिंह से राशि रूपये 5, 78, 300.00 वसूल कर जमा की गई है। संस्था प्रशासक द्वारा विकास सिंह को उचित मूल्य दुकान के संचालन से पृथक किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। शेष वसूली की कार्यवाही न्यायालयीन निर्णय के पश्चात की जायेगी।
गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का निर्माण
[सहकारिता]
99. ( क्र. 2161 ) श्री केशव देसाई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में आर.के.व्ही.वाय. रफ्तार योजना के अन्तर्गत एक हजार एम.टी. क्षमता वाले गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ख) क्या कलेक्टर भिण्ड द्वारा उपरोक्त कार्य के निर्माण हेतु कब और कितनी भूमि आवंटित कर दी गई है? सर्वे क्रमांक व रकबा सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या भिण्ड जिले के किसानों को पर्याप्त गेहूँ, सरसों, चना, मसूर, मटर, जौ बीज उपलब्ध न होने से बीज की कमी होती है? यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना के गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट का निर्माण न कराने का कारण बतायें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आर.के.व्ही.वाय. रफ्तार योजनान्तर्गत कलेक्टर द्वारा कोई भूमि स्वीकृत नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कृषि विभाग के अनुसार भिण्ड जिले में गेहूँ, सरसों, चना, मसूर, मटर, जौ बीज उपलब्ध होने से बीज की कमी की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में अनियमितता
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
100. ( क्र. 2162 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में विगत 5 वर्षों में हुई नियुक्तियों एवं भ्रष्टाचार के संबंध में शासन को कब-कब कौन-कौन सी शिकायत प्राप्त हुई? समस्त प्राप्त हुई शिकायतों की छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाए। (ख) शिकायतों की वर्तमान जांच की स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण जिसमें जांचकर्ता का नाम, जांच में क्या पाया व क्या कार्यवाही हुई, कौन सी कार्यवाहियां होना प्रस्तावित है? शिकायतवार उपलब्ध कराएं। (ग) शिकायतों के संबंध में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी? समय-सीमा बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहायक प्राध्यापक के चयन की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
101. ( क्र. 2163 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के चयन का क्या प्रावधान है? क्या विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक/एफ-1 (16)/2022/स्था./ 2147 भोपाल दिनांक 28/4/2022 नियमानुसार दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया? यदि हाँ, तो समाचार-पत्र का नाम व प्रकाशन दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) क्या माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 28322/2022 में रसायन शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक पद की भर्ती हेतु जारी स्थगन आदेश की अवहेलना कर नियुक्ति दी गई है? यदि हाँ, तो किन कारणों से संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ग) क्या आयोजित साक्षात्कार परीक्षा में विषय-विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया? यदि हाँ, तो विषयवार साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की जानकारी सहित साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों को दिये अंकों संबंधी साक्षात्कार पत्रक व मेरिट लिस्ट की प्रति उपलब्ध करायी जाये। (घ) क्या नि:शक्त व्यक्तियों हेतु विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर के अनुसार विषयवार पद चिन्हित किये गये? यदि नहीं, तो क्या भर्ती नियम विरूद्ध होने से निरस्त की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) बरकतउल्ला, विक्रम विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? विश्वविद्यालयवार जानकारी दी जाये। क्या अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अंतर्गत विगत दो वर्ष में 62 साल की आयु में किसी महिला अभ्यर्थी की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई है यदि हाँ, तो उनका नाम, पता सहित जीवित संतानों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) UGC के विनियम-2018 एवं मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार चयन का प्रावधान है। जी हाँ। दैनिक समाचार पत्र - स्वदेश भोपाल, दैनिक समाचार पत्र - नवदुनिया ग्वालियर, दैनिक समाचार पत्र - दैनिक भास्कर जबलपुर एवं दैनिक समाचार पत्र - पत्रिका इंदौर दिनांक 30.04.2022। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ड.) UGC के विनियम-2018 अनुसार सहायक-प्राध्यापकों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जी नहीं।
मार्गों का सुदृढ़ीकरण कार्य
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
102. ( क्र. 2166 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में विगत वर्षों में मण्डी निधि से निर्मित पहुँच मार्ग कौन-कौन से हैं? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कराया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है और मण्डी निधि से निर्मित ऐसे कौन से मार्ग शेष हैं जिनका सुदृढ़ीकरण समुचित आवागमन सुविधा मुहैया कराये जाने की दृष्टि से शेष है? पहुँच मार्ग के नामवार जानकारी दी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संबंधित मार्गों में से कुछ पहुंच मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधानमंत्री सड़क योजना को सौंपा गया है। मार्ग जर्जर होने के बावजूद भी कुछ मार्गों को सौंपे जाने की प्रक्रिया से वंचित रखा गया है? यदि हाँ, तो निकट भविष्य में क्या मण्डी निधि से निर्मित वर्तमान में जर्जर हुए पहुंच मार्गों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सुदृढ़ीकरण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी दी जावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में विगत वर्षों में 12 पहुँच मार्गों का निर्माण किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) में उल्लेखित मार्गों में से कुल 05 मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। शेष 02 मार्ग संधारण के अंतर्गत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित 12 मार्गों में से 07 मार्ग दिनांक 10.2.2023 को म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जा चुका है। जी नहीं। शेष 05 कार्य पूर्ण हीं होने से तत्समय म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किये गये। उपरोक्त के अनुक्रम में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
नवगठित जिला मैहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
103. ( क्र. 2167 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित जिला मैहर औद्यागिक क्षेत्र में युवा बेरोजगारों की विगत वर्षों से की जा रही मांग के परिप्रेक्ष्य में जनापेक्षाओं के अनुरूप क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने की योजना शासन/विभाग द्वारा बनाई गयी है? यदि हाँ, तो कब तक खोला जावेगा? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में शासन द्वारा इस विषय पर योजना बनाई जावेगी? समयावधि स्पष्टत: बताई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या मैहर विधानसभा क्षेत्र जहां एक ओर औद्योगिक इकाइयों का केन्द्र है, वहीं दूसरी ओर खनिज उत्खनन का क्षेत्र भी होने की दृष्टि से यहां साइंस विषय सहित पॉलिटेक्निक कॉलेज का होना अनिवार्य है, यदि हाँ तो खोले जाने की कार्यवाही की जावे। यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट किया जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्या यह सही है कि मैहर विधान सभा क्षेत्र में कम भौगोलिक क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हैं? यदि हाँ, तो सर्वोच्च प्राथमिकता पर मैहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाये। यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी दी जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं। ">(ख) जी हाँ। जी हाँ। विभागीय नीति अनुसार जिला मैहर के अमरपाटन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। J(ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ग्राम पंचायतों में कचरा वाहन का संचालन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
104. ( क्र. 2187 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत में घर-घर से कचरा उठाने हेतु कचरा वाहन की क्या व्यवस्था है? इनका संचालन कौन करता है एवं इनके संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? नियम की प्रति देवें। (ख) प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायत में उक्त योजना के तहत घर-घर से कचरा उठाया जा रहा है एवं वर्तमान में कितनी ऐसी पंचायत हैं जहां पर अभी इस योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है? जहां संचालन नहीं किया जा रहा है वहां पर कब तक संचालन कराया जा? (ग) क्या विभाग प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में घर-घर से कचरा उठाने हेतु सभी के लिए एक समान नियम बनाएगा, जिससे की सभी पंचायत में समानता बनी रहे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1664/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम (जी.)/2020 दिनांक 27/10/2020 की कंडिका क्र. 4.3.1.1. अनुसार घरों से गीला एवं सूखा कचरा एकत्र करने के लिए हाथ ठेला/साईकिल ठेला/बैटरी चलित वाहन, कचरा वाहन क्रय किये जाने के प्रावधान है। कंडिका क्र. 7.6 के अनुसार घर-घर से कचरा उठाने हेतु कचरा वाहन के संचालन एवं संचालन के देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रदेश की 8965 ग्राम पंचायतों में उक्त योजना के तहत घर-घर से कचरा उठाया जा रहा है एवं वर्तमान में 14041 ग्राम पंचायत हैं, जहां पर अभी इस योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 1664/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम (जी.)/2020 दिनांक 27/10/2020 की कंडिका क्र. 4.3.1.2. अनुसार घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था का संचालन ग्राम पंचायतों को स्वयं के संसाधनों से करना होता है। ग्राम पंचायतें वित्तीय रूप से सक्षम होने की स्थिति में इस योजना का संचालन कर सकती हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 की मार्गदर्शिका के अनुलग्नक-2 अनुसार घर-घर से कचरा उठाना बड़ी ग्राम पंचायतों या पेरी अर्बन/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों/घनी आबादी वाले ग्रामों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और छोटी ग्राम पंचायतों में घरेलू स्तर पर ही बायोडिग्रेडेबल कचरे के घरेलू स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाती है। भारत सरकार की मार्गदर्शिका के सुझाव के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार की मार्गदर्शिका का अनुलग्नक II पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारंभ कराना
[उच्च शिक्षा]
105. ( क्र. 2190 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय गोटेगांव में विज्ञान संकाय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को विज्ञान संकाय में अध्ययन हेतु अन्यत्र जिलों में जाना होता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को हो रहे असुविधा को ध्यान में रखते हुये विज्ञान संकाय आरंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय आरंभ करने हेतु समय-समय पर विभाग को पत्र लिखे हैं? यदि हाँ, तो कब-कब तथा उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण शासकीय महाविद्यालय खोलने में कठिनाई है। गोटेगांव से शाहपुरा 23 कि.मी. पर संचालित है। जिसमें छात्र-छात्राएं अध्ययन हेतु जा सकते हैं। (ख) जी हाँ। दिनांक 04-01-2024 तथा 10-01-2024। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा अंतर्गत गौशालाओं निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
106. ( क्र. 2194 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में आज दिनांक तक कितनी गौशालाएं संचालित हैं? नामवार, स्थानवार विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) सांची विधानसभा में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत किन-किन गौशालाओं का कार्य क्यों अपूर्ण है? उक्त गौशालाओं का कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक स्वीकृत गौशालाओं को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई? जानकारी देवें। (घ) सांची विधानसभा अन्तर्गत विभाग में कितनी गौशालाओं की स्वीकृति हेतु आवेदन लंबित हैं? यदि हाँ, तो उनको कब तक स्वीकृत किया जावेगा? स्पष्ट जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रायसेन जिले में आज दिनांक तक 46 गौशालाएं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक सांची में मनरेगा अंतर्गत कोई गौशाला स्वीकृत नहीं की गयी है। उत्तरांश (ख) में उल्लेखित गौशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) गौशालाओं के संबंध में प्रसारित निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय का प्रदाय
[उच्च शिक्षा]
107. ( क्र. 2204 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023-24 में 42 नए महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें ली जा रही हैं? (ग) क्या सेवा में लिए जाने पर भी अतिथि व्याख्याताओं को आज दिनांक तक मानदेय प्रदान नहीं किया गया है? (घ) अतिथि विद्वानों (व्याख्याताओं) को कब तक मानदेय का भुगतान किया जायेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2023-24 में 35 नए महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध 233 अतिथि विद्वानों की सेवाएं ली जा रही हैं। (ग) केवल 04 महाविद्यालयों में मानदेय प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी उत्तरांश 'ग' अनुसार।
मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये निर्माण कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
108. ( क्र. 2220 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा जनपद पंचायत जैतहरी पुष्पराजगढ़, अनूपपुर व कोतमा में वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजना अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य किन नियमों के तहत किन के द्वारा स्वीकृत किये गये थे? जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा किन नियमों के तहत टेण्डर प्रक्रिया विरुद्ध क्रियान्वयन किस अधिकारी के अनुशंसा पर किया जाना था? जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा शासकीय नियमों के विपरीत 23 निर्माण कार्य जनपद पंचायत जैतहरी, पुष्पराजगढ़ एवं कोतमा में विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी तथा शासन को हुई क्षति का परिपूर्णता कैसे किया जाएगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तहत सम्पूर्ण जानकारी देते हुए संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही कर कब तक अवगत करा दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किया जाता है तथापि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत जनपद पंचायत जैतहरी पुष्पराजगढ़, अनूपपुर व कोतमा में किये जा रहे कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। स्वीकृति हेतु नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना अन्तर्गत ठेकेदार पद्धति से निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है। अत: जानकारी निरंक है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (क) अनुसार जनपद पंचायत जैतहरी, पुष्पराजगढ़ व कोतमा में 19 कार्य ही स्वीकृत किये गये हैं। उक्त समस्त निर्माण कार्य सामुदायिक श्रेणी के है। व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
मंडियों को आदर्श मंडी बनाने में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 2257 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की चुनिन्दा मंडियों को आदर्श (हाईटेक) मंडी बनाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो इन मंडियों के नाम, मंडी की श्रेणी एवं योजना लागू करने का दिनांक एवं तत्संबंध में जारी आदेश, परिपत्र की प्रति भी उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में 31 बिन्दुओं के अंतर्गत हाईटेक मंडी बनाने के लिए कीमती सामग्रियां चुनिन्दा प्रदाता एजेंसी से क्रय करने हेतु मंडी सचिवों को बाध्य किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों इस प्रकार की दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई? (ग) प्रश्नांश (क) उल्लेखित मंडियों में कौन-कौन की सामग्री कब-कब क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रस्ताव किस दिनांक को भेजे गये? मंडी बोर्ड द्वारा किस दिनांक को स्वीकृति प्रदान की गई? मंडीवार सामग्री की खरीदी का विवरण, लागत, खरीदी दिनांक, प्रदाता एजेंसी की सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति विशेष/एजेंसी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या दोषिता का निर्धारण किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आदेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
छात्रों को गुणवत्ताहीन गणवेश की आपूर्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 2260 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को आजीविका मिशन पन्ना द्वारा गणवेश बनाये जाने के लिए किस संस्था से अनुबंध किया गया था? अनुबंध के अनुसार गणवेश तैयार करने का कार्य किस दर से अनुबंधित किया गया था? अनुबंध की प्रतियां उपलब्ध कराते हुये बतायें कि इस संस्था को कितना भुगतान किया गया है? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के अनुरूप छात्र/छात्राओं के गणवेश की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस के द्वारा कब कब, किस स्तर पर शिकायत की गई तथा उस शिकायत के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराते हुये प्रत्येक शिकायत के निराकरण के लिए की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता के कार्यालयीन पत्र क्र./PNA/GUN/2024/ 03/36 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना को पत्र लिखकर इस गणवेश के कपड़े की क्वालिटी, सिलाई आदि की जांच जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही हुई? संपूर्ण विवरण सहित जानकारी दें। यदि नहीं, तो कार्यवाहीं क्यों नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि कार्यवाही नहीं हुई है तो गणवेश को मानक स्तर पर मान्यता देने के लिए कैसे प्रमाणित माना गया? संपूर्ण की गई कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के गणवेश बनाये जाने हेतु आजीविका मिशन जिला-पन्ना के द्वारा किसी भी संस्था से कोई अनुबंध नहीं किया गया बल्कि गणवेश तैयार करने का कार्य स्व-सहायता समूहों द्वारा किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, गुनौर विधानसभा अंतर्गत गणवेश की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत माननीय विधायक विधानसभा गुनौर के द्वारा पत्र क्र. PNA/GUN/2024/03/36 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से जिला स्तर पर व समाचार पत्र दैनिक जागरण रीवा में दिनांक 24.03.2024 को प्रकाशित समाचार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'अ' अनुसार है। दोनों शिकायतें समान थी, शिकायत के निराकरण हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला-पन्ना का आदेश क्र.218दिनांक 02.04.2024 से प्राप्त निर्देश के क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला पन्ना के द्वारा आदेश क्रमांक 51 दिनांक 18.04.2024 के माध्यम से तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर जांच कराई गई। जांच अनुसार स्व-सहायता समूहों द्वारा विद्यालयों को प्रदाय गणवेश पूर्ण गुणवत्तायुक्त पाई गई। शिकायतों की प्रतियां, जांच समिति का जांच प्रतिवेदन, अभिभावकों एवं शिक्षकों के कथन, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ, पत्र के परिपालन में जिला परियोजना प्रबंधक, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा पत्र क्र. 02/एनआरएलएम/स्था./2024 पन्ना, दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से विकासखण्ड प्रबंधक गुनौर/पन्ना को पत्रानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'स' अनुसार है। गणवेश सिलाई की क्वालिटी देखने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सिलाई केन्द्रों का भ्रमण किया गया एवं कार्य गुणवत्तापूर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'द' अनुसार है। कपड़ों की गुणवत्ता संबंधी जांच समूहों द्वारा कपड़े का सैम्पल शासकीय प्रयोगशाला पावरलूम सर्विस सेण्टर, बुरहानपुर एवं ATIRA इंदौर भेजकर कराई गई एवं रिपोर्ट (लैब सर्टिफिकेट) प्राप्त की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'ई' अनुसार है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में गठित जिला स्तरीय गणवेश गुणवत्ता सत्यापन समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता का सत्यापन उपयुक्त पाये जाने पर गणवेश वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उक्त कार्रवाई का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -'फ' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही की गई, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
111. ( क्र. 2296 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के शासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में वर्तमान में कौन-कौन से पद किस अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं अन्य के सृजित हैं एवं किससे भरे तथा कब से रिक्त हैं? इन रिक्त पदों के क्या-क्या कारण हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि इन रिक्त पदों के विरूद्ध कौन-कौन एवं कब से प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि कब तक टीकमगढ़ जिले में इन महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि क्या विभाग शासन द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से भर देगा? क्या महाविद्यालयों की व्यवस्था प्रभारियों के माध्यम से खराब नहीं हो रही है? विभाग कब तक रिक्त पदों को भरेगा? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर लगातार तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम कक्षावार, विषयवार बताएं क्या रहा है? क्या यह खराब नहीं है? क्या प्राचार्य, समस्त प्राध्यापक, सहायक, प्राध्यापकों से विषयवार रिक्त पद एवं अन्यों को कब तक भर दिया जावेगा? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1669 पदों में ग्रंथपाल के 255 पद, क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती कार्यवाही की जा रही है। प्रयोगशाला तकनीशियन के 285 पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र प्रेषित किया गया है। जी नहीं। महाविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु प्राध्यापक/सहायक-प्राध्यापक को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा जाता है। रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पद, क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती कार्यवाही की जा रही है। रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ग्राम पंचायत में विवाह घर या उत्सव भवन का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
112. ( क्र. 2297 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा की ग्राम पंचायतों में कहाँ-कहाँ प्रश्न दिनांक तक विवाह घर, उत्सव भवन एवं स्कूलों की बाउंड्रीवॉल बनाई जा चुकी है और कहाँ-कहाँ नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि जहां यह नहीं बनाए गए हैं, उनमें अधोसंरचना मद एवं स्टाम्प शुल्क से पंचायती राज संचालनालय भोपाल कब तक प्रस्ताव भेजकर स्वीकृत कर दिए जावेंगे? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि पंचायत राज संचालनालय द्वारा टीकमगढ़ जिले के कौन-कौन से कार्यों को पूर्ण कराने जून 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है और कहाँ-कहाँ के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में पंचायत राज संचालनालय कार्यालय भोपाल में प्रश्नकर्ता की अनुशंसा के लंबित रखे हैं? लंबित प्रस्तावों की राशि कब तक स्वीकृत की जावेगी? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं। /span>(घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक उपरोक्त सभी कार्य कराने हेतु पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा राशि भेजी जावेगी तो कब तक और कितनी-कितनी? कृपया निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा की कुल 164 ग्राम पंचायतों में से 19 ग्राम पंचायतों में उत्सव भवन/विवाह घर निर्मित हैं, 145 ग्राम पंचायतों में उत्सव भवन/विवाह घर निर्मित नहीं हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। जनपद पंचायत जतारा एवं पलेरा की कुल 743 स्कूलों में से 376 स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्मित हैं, 367 स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्मित नहीं है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार 145 ग्राम पंचायतों में उत्सव भवन/विवाह घर निर्मित नहीं है तथा 367 स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्मित नहीं है। इन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा के 05 स्कूलों में पंचायत राज संचालनालय स्तर से बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रूपये 73.05 लाख जारी की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। प्रश्नकर्ता की अनुशंसा सहित जनपद पंचायत जतारा के 2 तथा जनपद पंचायत पलेरा के 6 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव बजट अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं। स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति की जाती है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिटेनिंग वॉल का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
113. ( क्र. 2303 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत निसरपुर के ग्राम कोणदा में नवादपुरा पनिया नानका खेत के पास नाल पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया गया था? यदि हाँ तो कब? (ख) क्या वर्तमान में उक्त रिटेनिंग वॉल की दीवार गिर चुकी है? यदि हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? (ग) क्या उक्त रिटेनिंग वॉल में घटिया निर्माण कार्य करवाया गया था? यदि नहीं, तो इतने कम समय में उक्त वॉल की दीवार कैसे गिर गई? (घ) क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताने का कष्ट करें एवं संबंधितों पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। कार्य मनरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत होकर दिनांक 25.06.2020 को प्रारंभ होकर दिनांक 13.03.2021 को पूर्ण किया गया था। (ख) जी हाँ। रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 175 मीटर बनाई गई है। अतिवृष्टि के कारण लगभग 13.60 मीटर क्षतिग्रस्त हो गई है। चूंकि रिटेनिंग वॉल अतिवृष्टि के कारण गिरी है, अत: जिम्मेदारी निर्धारण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अतिवृष्टि होने के कारण रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त हुई है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[सहकारिता]
114. ( क्र. 2310 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 343 उत्तर दिनांक 08.02.2024 में विधानसभा क्षेत्र सेमरिया अन्तर्गत कुम्हरा जुड़वानी को धान एवं गेहूँ खरीदी केन्द्र बनाए जाने की जानकारी दी गई? कुम्हरा जुड़वानी खरीदी केन्द्र समिति क्षेत्र से बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगंवा में कल्पना वेयर हाउस में बनाया गया है की जानकारी दी गई? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो कुम्हरा जुड़वानी का खरीदी केन्द्र के बाहर पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगवां में कल्पना वेयर हाउस में खरीदी केन्द्र बनाकर संबंधितों द्वारा भ्रष्टाचार करने हेतु किया गया, इस पर कार्यवाही बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? (ग) क्या पत्र क्रमांक 264 दिनांक 01.03.2024 एवं पत्र क्रमांक 213 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल एवं कलेक्टर रीवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था एवं पत्र क्रमांक 256 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के साथ उपरोक्त उल्लेखित लोगों को भी पत्र लिखा गया, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित क्यों है? समय पर कार्यवाही कर दोषी जिम्मेदारों को चिन्हांकित कर कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? बतावें! अगर नहीं तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। उपार्जन नीति के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा कुम्हरा जुड़वानी को पुर्वा में शुक्ला वेयर हाउस एवं मझिगंवा में कल्पना वेयर हाउस में खरीदी केन्द्र बनाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं। (ग) पत्र क्र. 264 दिनांक 01.03.2024 की जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्राप्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में उप आयुक्त सहकारिता जिला रीवा से जांच कराई गई, उपार्जन संबंधी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिम्मेदारों से राशि की वसूली
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 2311 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं मऊगंज जिले में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सड़कों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान कितने का दिया गया का विवरण देते हुए बतावें कि रोडों/सड़कों के निर्माण की भौतिक स्थिति क्या है? संबंधित संविदाकारों को किन शर्तों पर कार्यादेश जारी किये गये? अनुबंध की शर्तों अनुसार क्या कार्य समय पर पूरे कराये गये? इनके भुगतान का भी विवरण रोडवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार PMGSY द्वारा रीवा जिले में कराये गये निर्माण कार्य में उपयोगी बिटुमिन (जो शासन द्वारा IOCL, BPCL एवं HPCL में लिया जाना निर्धारित है) क्रय बिल का सत्यापन संबंधित कंपनी से कराकर कुल कितने बिल क्रय हेतु शासन से निर्देशित कंपनी IOCL, BPCL एवं HPCL से हटकर फर्जी बिल छपाकर लगाकर भुगतान प्राप्त किये ऐसी संबंधित कार्य एजेंसी के नाम के साथ संलग्न फर्जी बिल का स्पष्ट विवरण देवें। इससे शासन को कितनी क्षति पहुँचायी गई? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत रोडों/सड़कों के परफॉर्मेंस ग्रान्ट की अवधि क्या थी? सड़कवार जानकारी देवें। परफॉर्मेंस ग्रान्ट अवधि के दौरान इन रोडों पर नवीन कार्य करने की स्वीकृति एवं कार्यादेश कब-कब, किन-किन सड़कों हेतु जारी किये गये का विवरण पृथक-पृथक सड़कवार देवें। यह भी बतावें कि परफॉर्मेंस ग्रान्ट अवधि के समाप्त होने के 1-2 माह के अन्दर ही इन स्वीकृत सड़कों में नवीन कार्यादेश क्यों जारी किये गये जबकि बैंक गारंटी के विरूद्ध 02 माह पूर्व ठेकेदार से मार्ग संधारण कराया जा सकता था। इसके लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उनसे राशि वसूली के साथ उन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संविदाकारों को लाभ पहुँचाने के साथ व्यक्तिगत हितपूर्ति करने का दोषी मानकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का निर्देश देंगे? अगर नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित आधारों पर संबंधित जिम्मेदारों के ऊपर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन की राशि को आहरित करने, शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने का दोषी मानते हुये आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ राशि वसूली हेतु निर्देश देंगे तो बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रीवा एवं मऊगंज जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कार्य की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्णता की स्थिति, समय/विलंब की स्थिति एवं भुगतान का मार्गवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। संविदाकारों को कार्यादेश जारी किये गये अनुबंध की शर्तों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में रीवा एवं मऊगंज जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कार्य की भौतिक स्थिति, कार्य पूर्णता की स्थिति, समय/विलंब की स्थिति एवं भुगतान का मार्गवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा संविदाकारों को निविदा दस्तावेज 2.10 के अनुबंध की शर्त अनुसार कार्यादेश जारी किया गया है एवं अनुबंध की शर्त अनुसार समय-सीमा तथा समय वृद्धि स्वीकृति उपरांत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पी.एम.जी.एस.वाय. अंतर्गत कराये गये सड़क निर्माण कार्यों में प्रयुक्त बिटुमिन शासकीय रिफाईनरी से क्रय किये जाने के निर्देश हैं, किन्तु बिल का सत्यापन कम्पनी से कराने के संबंध में कोई निर्देश नहीं थे। अतः संविदाकरों द्वारा प्रस्तुत बिटुमिन क्रय के बिलों का सत्यापन संबंधित कम्पनी से कराये जाने हेतु इकाई स्तर पर तत्समय कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, जिससे निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बिटुमिन बिल की जांच की जाती। निर्माण कार्य में प्रयुक्त बिटुमिन के आवश्यक परीक्षण निर्धारित आवृत्ति में NABL लैब में कराये जाते हैं। परीक्षण परिणाम मानक अनुरूप पाये जाने पर इसका निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। संविदाकार द्वारा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन का क्रय यदि अशासकीय रिफाईनरी से किया गया है और उसका मूल्य शासकीय रिफाईनरी के बिटुमिन के मूल्य से अधिक है तो अंतर की राशि संविदाकार से वसूल की जाएगी। संविदाकार द्वारा निजी रिफाईनरी से क्रय बिटुमिन पर प्राइज एस्केलेशन प्राप्त किये जाने की स्थिति में प्राइज एस्केलेशन अंतर्गत स्वीकृत राशि भी संविदाकार से वसूल की जायेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासकीय उपक्रम आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल. एवं एच.पी.सी.एल. द्वारा बिटुमिन के बिलों के सत्यापन की व्यवस्था उनके वेबसाईट के माध्यम से की गई है, इसके तहत बिटुमिन क्रय बिलों का सत्यापन किया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा कराये गये कार्यों की परफॉर्मेंस अवधि कार्य के पूर्णता दिनांक से पांच वर्ष तक की होती है। मार्गवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। परफॉर्मेंस अवधि के दौरान मार्गों में नवीन कार्य स्वीकृत एवं कार्यादेश जारी नहीं किये गये है। पी.एम.जी.एस.वाय. के दिशा-निर्देश अनुसार मार्गों की पांच वर्षीय परफॉर्मेंस गारन्टी समाप्त होने के उपरांत आगामी पांच वर्ष हेतु मार्ग के संधारण कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार जिले में पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा कराये गये कार्यों में पी.एम.जी.एस.वाय. के दिशा-निर्देशानुसार कार्य किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का संचालन
[उच्च शिक्षा]
116. ( क्र. 2347 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ए.पी.एस. यूनिवर्सिटी रीवा व पं. शंभूनाथ यूनिवर्सिटी के अधीनस्थ कितने महाविद्यालय संचालित हैं, इनमें से कौन-कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं कितने ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम संचालित है? वहां कौन-कौन से विषय संचालित हैं? बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यूनिवर्सिटियों के अधीनस्थ संचालित महाविद्यालयों जहां पर पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये गये हैं, वहां उन विषय के पाठ्यक्रम संचालन बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित नहीं है, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के संचालन बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संचालित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये गये जिससे विद्यार्थियों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है? इनके संचालन बाबत् क्या निर्देश देंगे तथा अब तक संचालन बाबत् कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के अधीन कुल 248 महाविद्यालय एवं पं. शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल के अधीन 43 महाविद्यालय संचालित हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति परीक्षणोपरांत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है, तद्नुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। (ग) जानकारी उत्तरांश ''ख'' अनुसार है। (घ) छात्रों की आवश्यकता एवं उपलब्धता के आधार पर प्राचार्य द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजे जाते हैं, विभाग की स्वीकृति अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनियमित राशि का व्यय एवं गौवंशों की सुरक्षा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 2348 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल, रीवा व मऊगंज जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी गौशालाओं का निर्माण कराया गया है एवं कितनी गौशालाएं अधूरी हैं? इनके निर्माण बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे? इन गौशालाओं में कितने गौवंश रखे गये हैं की जानकारी गौशालावार, जनपदवार जिले की देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में गौशालाओं में पानी एवं बिजली, चारा एवं खाना बाबत् क्या व्यवस्था है? इस बाबत् शासन से कितनी राशि प्रदान की जा रही है की जानकारी देते हुये बतायें कि इनमें से कितनी ऐसी गौशालाएं है जहां पर उपरोक्त व्यवस्था नहीं है तो क्यों? इनको मिलने वाले अनुदान राशि की जानकारी वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक की देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में संचालित गौशालाओं में आवारा पशुओं हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इन गौशालाओं में अब तक प्रति गौशाला कितने गौवंशों की मृत्यु कब-कब हुई? प्रश्नांश (ख) की अवधि अनुसार देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) संचालित गौशालाओं में पानी, बिजली, भूसा, चारा उपलब्ध है। गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्यवस्था हेतु पंचायत राज संचालनालय का पत्र दिनांक 05.12.2020 एवं चारा भूसे की व्यवस्था हेतु पशुपालन विभाग का पत्र क्रमांक 1967 दिनांक 15.11.2019 से निर्देश प्रसारित किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) गौवंश के लिये खाने पीने एवं छाया की व्यवस्था है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (घ) उत्तांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
सहकारी
बैंकों में
माइक्रो
ए.टी.एम. खरीदी
में
अनियमितता
[सहकारिता]
1. ( क्र. 35 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी साख संरचना के लिए माइक्रो ए.टी.एम. की खरीदी कब, कितनी संख्या में और किस एजेंसी से की गई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) माइक्रो ए.टी.एम. खरीदी की राशि भुगतान की क्या शर्तें थीं? क्या भुगतान की पूर्ण शर्तों का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) वर्तमान में कितने माइक्रो ए.टी.एम. चालू हैं तथा कोर बैंकिंग से लिंक है? इनमें ट्रान्जेक्शन हो रहे हैं या नहीं? ट्रान्जेक्शन न होने के क्या कारण हैं? (घ) माइक्रो ए.टी.एम. किस दर पर खरीदा गया? इसमें नाबार्ड का अनुदान कितना था? अतिरिक्त राशि किसने वहन की? क्या प्राथमिक सहकारी संस्थाओं से अतिरिक्त राशि वहन करने की सहमति प्राप्त की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सहकारी साख संरचना के लिए माइक्रो ए.टी.एम. की खरीदी वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में की गई, खरीदे गये माइक्रो ए.टी.एम. की कुल संख्या 5340 है। माइक्रो ए.टी.एम. मेसर्स सेनरिसा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एजेंसी से क्रय किये गये। क्रय किये गये माइक्रो ए.टी.एम. की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) माइक्रो ए.टी.एम. खरीदी राशि भुगतान की शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में बैंकों की शाखाओं एवं उनसे संबंधित पैक्स में स्थापित समस्त माइक्रो ए.टी.एम. चालू है तथा कोर बैंकिंग से लिंक है एवं इनमें ट्रान्जेक्शन हो रहे हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) माइक्रो ए.टी.एम. राशि रूपये 30,000/- प्रति माइक्रो ए.टी.एम. (कर अतिरिक्त) की दर से खरीदे गये। इसमें नाबार्ड का अनुदान राशि रू 22,500/- प्रति माइक्रो ए.टी.एम. था। बैंकों में स्थापित एवं बेकअप माइक्रो ए.टी.एम. हेतु अतिरिक्त राशि का वहन संबंधित बैंकों द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति, की बैठक दिनांक 15.06.2022 के निर्णय अनुसार पैक्स में स्थापित माइक्रो ए.टी.एम. हेतु अतिरिक्त राशि का वहन म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, जिला बैंक एवं पैक्स के मध्य क्रमशः 30:50:20 के अनुपात में किया गया। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
महाविद्यालयों के अंतर्गत विभिन्न मदों व कार्यों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
2. ( क्र. 44 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा के शा. महाविद्यालय बंडा में जनभागीदारी मद से 2015 से अब तक प्रत्येक वर्ष की अवधि में नियुक्त रहे कर्मियों में से प्रत्येक के नियुक्ति प्रस्ताव की प्रति, नियुक्ति दिनांक, पृथक करने का दिनांक, वेतनमान संबंधी बैंक खाते की जानकारी, कार्य का दायित्व, संबंधी वर्षवार ब्यौरा प्रदान करवाने की कृपा करें। (ख) बंडा विधानसभा के महाविद्यालयों में वर्ष 2019 से अब तक जन भागीदारी मद से किये गये प्रत्येक क्रय की सूची प्रदान करवाने का कष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित प्रत्येक क्रय की बिड, एल-1 शीट, बिल एवं भुगतान पत्रक की प्रति उपलब्ध करवाये जाए। (घ) बंडा व शाहगढ़ महाविद्यालय के जनभागीदारी, पीडी व एएस व अन्य मद के बैंक खाते की 1 जनवरी 2019 से वर्तमान तक स्टैटमेन्ट उपलब्ध करवाने की कृपा करें। (ड.) 1 जनवरी 2019 से वर्तमान तक बंडा व शाहगढ़ महाविद्यालय के जनभागीदारी मद की कैशबुक की प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें। (च) बंडा एवं शाहगढ़ महाविद्यालय में छात्रवृति वितरण के संबंध में महाविद्यालयों के स्तर पर की गई जांच के प्रतिवदेन एवं सहपत्रों की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विभिन्न छात्रवृतियों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
3. ( क्र. 45 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, बंडा एवं शाहगढ़ महाविद्यालय में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक प्रत्येक शिक्षासत्र में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की पृथक-पृथक संख्या बताने का कष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित अवधि में दोनों महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र व छात्राओं की शिक्षासत्रवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करे जो महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति की राशि प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग या राज्य शासन की ओर भेजी गई? (ग) वर्ष 2018-19 से 2021-22 शिक्षासत्र तक प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत आने वाले छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं में से लाभान्वित विद्यार्थी जिनके खाते में छात्रवृत्ति स्थानांतरित की गई है उनकी छात्रवृत्ति-योजनावार व शिक्षासत्रवार संख्या एवं स्थनांतरित राशि का ब्योरा बताने का कष्ट करें। (घ) उक्त दोनों महाविद्यालयों में वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक प्रत्येक सत्र में गांव की बेटी योजना एवं अन्य छात्रवृत्ति-योजनाओं अंतर्गत राज्य शासन द्वारा व्यय अथवा प्रदत्त राशि का पृथक-पृथक ब्योरा देने का कष्ट करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।
खेल गतिविधियों एवं खेल अधोसंरचनाओं का विकास
[खेल एवं युवा कल्याण]
4. ( क्र. 46 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से अब तक खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है? सूची प्रदान करने का कष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्रियान्वयन में प्रत्येक योजना पर कितना-कितना व्यय किया गया है? (ग) विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी विधानसभा स्तरीय योजनायें चलाई जा रही है? (घ) विभाग द्वारा भविष्य में बंडा विधान सभा में खेल गतिविधयों के विकास के लिये क्या-क्या प्रपोजल तैयार किये गये हैं? (ड.) बंडा विधानसभा नगरीय क्षेत्र में इन्डोर स्टेडियम के विकास के लिये राशि आवंटन की प्रक्रिया क्या है एवं बंडा के नगरीय क्षेत्रों में आवंटन हेतु क्या बाधायें है? (च) बंडा एवं शाहगढ़ नगरीय क्षेत्र में खेल ग्राउण्ड के विकास की प्रक्रिया क्या है एवं बंडा के नगरीय क्षेत्रों में इसके लिये राशि स्वीकृत करने में क्या बाधायें हैं? (छ) बंडा क्षेत्र से खेल ग्राउन्ड एवं इन्डोर स्टेडियम के विकास के लिये अब तक कितने प्रस्ताव कब-कब भेजे गये? उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार योजनायें संचालित नहीं की जाती है। (घ) भविष्य में बंडा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खेलों के विकास हेतु जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय नीति अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेंगी। (ड.) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड स्तर पर नगरीय निकाय सीमा के 2.00 कि.मी. की परिधि में उपयुक्त समतल आउटडोर स्टेडियम हेतु न्यूनतम 5.00 एकड़ एवं इंडोर स्टेडियम हेतु न्यूनतम 2.00 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित होने के उपरांत तथा समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत विभागीय बजट उपलब्धता अनुसार सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। (च) विभागीय नीति अनुसार विकासखंड स्तर पर नगरीय निकाय सीमा के 2.00 कि.मी. की परिधि में उपयुक्त समतल आउटडोर स्टेडियम हेतु न्यूनतम 5.00 एकड़ एवं इंडोर स्टेडियम हेतु न्यूनतम 2.00 एकड़ भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग के नाम आवंटित होने के उपरांत तथा समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत विभागीय बजट उपलब्धता अनुसार सक्षम समिति के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। (छ) बंडा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खेल परिसर बंडा में रिनोवेशन कार्य हेतु जिला कार्यालय सागर से राशि रू.10.19 लाख का प्रस्ताव/प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। विभागीय बजट उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
बीज उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन एवं कार्यप्रणाली
[सहकारिता]
5. ( क्र. 65 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के भिण्ड जिले में कौन-कौन सी बीज उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत है। सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त समितियों में से कौन-कौन सी समितियां उर्वरक विपणन का कार्य कर रही है। सूची उपलब्ध करावें। (ग) उक्त समितियों की उपविधि में गैर बीज उत्पादक कृषकों को उर्वरक विक्रय या उर्वरक विपणन का प्रावधान है कि नहीं यदि नहीं तो अनियमित ढंग से प्राप्त उर्वरक विक्रय लाइसेंस को कब तक निरस्त किया जावेगा एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की समयावधि बताई जावें। (घ) उक्त समितियों में से कौन-कौन सी समितियां ऐसी है जिन्होंने बीज प्रमाणीकरण कार्यालय से बीज उत्पादन हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है यदि नहीं तो ऐसी समितियां बीज उत्पादन का कार्य नहीं कर रही हैं यह प्रमाणित होता है अतः ऐसी स्थिति में नियमानुसार समितियों के पंजीयन एवं उर्वरक विक्रय लाइसेंस को कब तक निरस्त किया जावेगा एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की समयावधि बताई जावे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) भिण्ड जिले में 38 बीज उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 अनुसार है। (ख) भिण्ड जिले में कोई भी बीज उत्पादक सहकारी समिति उर्वरक विपणन का कार्य नहीं कर रही है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) उक्त समितियों में से 03 बीज उत्पादक समितियों के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये बीज प्रमाणीकरण से उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन कराया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- 02 अनुसार, केवल बीज उत्पादन का कार्य न करने के आधार पर पंजीयन निरस्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। समितियों को बीज उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जाना अधिक श्रेयस्कर होता है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
6. ( क्र. 67 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) विधान सभा क्षेत्र बदनावर में आर.ई.एस. विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कुल कितने निर्माण कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किए गए उक्त में से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य प्रारंभ/पूर्ण कर लिए गए है तथा कितनी राशि का व्यय किया गया? ग्रामवार एवं कार्यवार जानकारी दें। (ख) भ्रमण के दौरान क्षेत्र में धरातल पर आर.ई.एस. विभाग के कार्य नगण्य है अथवा अत्यंत निम्न गुणवत्ता के है, उक्त निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के संबंध में विभाग द्वारा कोई जाँच समिति गठित की गई है? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? यदि की गई है तो कब? उक्त जाँच समिति द्वारा क्या जाँच की गई? उसमें कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) विभाग द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य कब पूर्ण कर लिए जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बदनावर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कुल 03 निर्माण कार्य, राशि रू 258.45 लाख के स्वीकृत किए गए। उक्त में से प्रश्न दिनांक तक 03 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। जिन पर 252.31 लाख राशि का व्यय किया गया है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार उक्त कार्य धरातल पर है एवं कार्य गुणवत्तापूर्ण है। उक्त निर्माण कार्यों में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के संबंध में विभाग द्वारा उक्त कार्यों पर कोई जाँच समिति गठित नहीं की गई है। जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार सभी निर्माण कार्य पूर्ण हैं। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ज्ञापन/पत्रों पर की गई कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
7. ( क्र. 113 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा कभी विनियमित/नियमित करने हेतु कोई ज्ञापन/पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन/माननीय कृषि मंत्री/माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है? (ख) उक्त ज्ञापन/पत्र पर शासन/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा विनियमित/नियमित किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्रीजी को संबोधित पत्र दिनांक 17.09.2019 एवं कुल सचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को संबोधित पत्र दिनांक 13.09.2019 को प्राप्त हुआ है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों के विनियमित/नियमित की कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जानी है। अत: शेष का प्रश्न ही उद्भुत नहीं होता है।
मध्यान्ह भोजन वितरण समूहों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
8. ( क्र. 115 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 08 अम्बाह के विकासखण्ड अम्बाह/पोरसा में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक पी.एम. पोषण मध्यान्ह भोजन वितरण करने वाले कितने समूह है एवं उन समूहों द्वारा किन-किन पंचायतों, शालाओं, आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है? समूहों की नामवार सूची उपलब्ध करावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
कृषि विश्व विद्यालय के कर्मचारियों का अवकाश
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
9. ( क्र. 116 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग के अधीन कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सप्ताहिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है? (ख) वर्तमान में कर्मचारियों को कितने सप्ताहिक एवं आकस्मिक अवकाशों का वेतन दिये जाने का प्रावधान हैं? (ग) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में पृथक-पृथक आदेश जारी कर कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक एवं आकस्मिक अवकाश में संशोधन कर दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया है। वह आकस्मिकता/आवश्यकता के आधार पर विभाग अध्यक्षों द्वारा रखा गया है एवं संविदा पर श्रमिकों की कोई भर्ती विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है। अत: उक्त श्रमिक नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता नहीं रखते है। श्रम विधियों का पालन करते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक कु.स./स्था./दो/अवकाश/ 2018/385, दि.28.07.2018 द्वारा साप्ताहिक एवं आकस्मिक अवकाश दिया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह में रविवार को एक दिवसीय अवकाश प्रदान किया जाता है तथा 07 दिवस संवैतनिक आकस्मिक अवकाश, कैलेंडर वर्ष में 05 त्यौहारी एवं 03 राष्ट्रीय अवकाश भी प्रदान किये जाते है जिनका भुगतान किया जाता है। (ग) विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/अस्थाई/आकस्मिक श्रमिकों हेतु पृथक से उपरोक्त के अतिरिक्त कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है। श्रमिक विधियों अनुसार उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया जाता है। शासन के नियमानुसार यथोचित लाभ प्रदाय किये जाते है।
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
10. ( क्र. 117 ) श्री
देवेन्द्र
रामनारायन
सखवार : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
अम्बाह की
जनपद पंचायत
अम्बाह और
पोरसा में
वर्ष 2021 से प्रश्न
दिनांक तक
कितने
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री
आवास स्वीकृत
किये गये और
कितने अस्वीकृत
किये गये? पृथक-पृथक
सूची उपलब्ध
करावें। (ख) स्वीकृत
आवासों की
कितनी-कितनी
राशि आवंटित
की गई है तथा
क्या आवंटित
राशि
हितग्राहियों
को प्रदान की
जा चुकी है? (ग) संबंधित
सक्षम
अधिकारी के
विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
गई? यदि
नहीं, तो
कब तक
कार्यवाही की
जावेगी? समय-सीमा
बतावें। (घ) क्या जिन
आवासों को
राशि प्रदान
की जा चुकी है
उनका निर्माण
कार्य पूर्ण
हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जानकारी
प्रधानमंत्री
आवास
योजना-ग्रामीण
के पोर्टल pmayg.nic.in पर
उपलब्ध है। प्रधानमंत्री
आवास योजना
में आवास अस्वीकृत
किये जाने के
कोई प्रावधान
नहीं है। मुख्यमंत्री
आवास योजना में
वर्ष 2017 के
बाद कोई नवीन
आवास स्वीकृत
नहीं किये गये
है। (ख) स्वीकृत
आवासों के लिए
प्रति आवास
राशि रूपये 1.20 लाख
आवंटित की
जाती है तथा
शेष जानकारी
प्रधानमंत्री
आवास
योजना-ग्रामीण
के पोर्टल pmayg.nic.in पर
उपलब्ध है।
(ग) प्रश्न
उपस्थित नहीं है।
(घ) जी हाँ। केवल
04 आवास
अपूर्ण है, जिसमें 01 आवास
पूर्णता पर है, 01 आवास का
आवासीय भूखण्ड
राजस्व
विभाग द्वारा
निरस्त कर
दिये जाने से
अपूर्ण एवं 02
हितग्राही
पलायन कर जाने
के कारण
अपूर्ण है।
जनपद पंचायतों को मिलने वाले बजट की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
11. ( क्र. 118 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा अम्बाह की जनपद पंचायत अम्बाह और पोरसा को वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) जनपद पंचायत कार्यालयों द्वारा उक्त बजट में प्राप्त राशि का किन-किन मदों/कार्यों के लिये भुगतान किया गया सूची सहित जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>अनुसार है।
बजट आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
12. ( क्र. 269 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.में कितने विश्वविद्यालय,शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) एवं विभाग द्वारा अन्य कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? तहसीलवार, जिलावार, संभागवार, संस्था के नाम सहित जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क)के संदर्भ में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक उपरोक्त संस्थानों में कौन-कौन से निर्माण एवं विकास कार्य एवं अन्य शासकीय योजनाओं से कार्य स्वीकृत किये गये? संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार बतावें तथा किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौन-कौन सी ब्रांच (शाखा) एवं ट्रेड संचालित है? कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं तथा कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? कक्षावार सूची उपलब्ध करावें एवं 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस ट्रेड एवं ब्रांच में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? छात्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस मद से उक्त विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभाग द्वारा अन्य संचालित संस्थानों में किस-किस मद से राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? बतावें। कुल व्यय कितना हुआ बतावें? कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई है? संस्थावार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। यदि पूर्णतः राशि का व्यय नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? उत्तरदायी दोषी अधिकारियों की संस्थावार,जिलावार,संभागवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ङ) मध्यप्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त कितने गैर शासकीय संस्थान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आई.टी.आई. तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित है? उनको कब-कब कितनी-कितनी राशि शासकीय मदों से आवंटित की गई? वर्ष 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक वित्तीय वर्षवार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल है, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। विभाग की नीति अनुसार आई.टी.आई. की जानकारी विकासखण्डवार संधारित की जाती है, अत: संभागवार, जिलावार एवं विकासखण्डवार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि से संबंधित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। कौशल विकास संचालनालय की संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार, मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (ग) विदिशा जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार है एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों से संबंधित छात्रवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-08 अनुसार है। (घ) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-09 अनुसार है, पूर्ण राशि व्यय न होने के लिये कोई अधिकारी/कमचारी दोषी नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। शासकीय सहायता प्राप्त गैर शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
13. ( क्र. 368 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बदनावर में आर.ई.एस. विभाग द्वारा वर्ष 2021-2022 से 2023-2024 तक कुल कितने निर्माण कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? उक्त में से प्रश्न दिनांक तक कितने कार्य प्रारंभ/पूर्ण कर लिए गये है तथा कितनी राशि का व्यय किया गया? कार्यवार एवं ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) भ्रमण के दौरान क्षेत्र में धरातल पर आर.ई.एस. विभाग के कार्य नगण्य है? अथवा निम्न गुणवत्ता के है? उक्त निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है? विभाग द्वारा भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के संबंध में विभाग द्वारा कोई जांच समिति गठित की गई है? यदि नहीं, की गई तो क्यों नहीं की गई? यदि की गई है तो कब उक्त जांच समिति द्वारा क्या जांच की गई? उसमें कौन-कौन दोषी पाए गए और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) विभाग द्वारा अपूर्ण निर्माण कार्य कब पूर्ण कर लिए जावेंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बदनावर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कुल 09 निर्माण कार्य राशि रू. 168.00 लाख के स्वीकृत किए गए। उक्त में से प्रश्न दिनांक तक 08 कार्य पूर्ण एवं 01 कार्य में निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। पूर्ण कार्यों पर राशि रू. 64.22 लाख का व्यय किया गया है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कार्य धरातल पर है, गुणवत्तापूर्ण है। कोई भी भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) उपरोक्त अवधि के 01 कार्य की निविदा कार्यवाही प्रचलन में है, जिसे निविदा उपरांत निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जावेगा।
ग्राम पंचायतों द्वारा आवंटित राशि का व्यय
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
14. ( क्र. 375 ) श्रीमती
प्रियंका
पैंची : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विधानसभा
चाचौड़ा के
ग्राम पंचायत
गेंहूखेड़ी, ग्राम
पंचायत भेसुआ एवं
ग्राम पंचायत
लहरचा में
वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 का
आय-व्यय पत्रक
विवरण सहित
सूची उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) में दी गई
ग्राम
पंचायतों में
वर्ष 2020-21 से
वर्ष 2022 तक
किस कार्य
हेतु कितनी
राशि आवंटित
हुई? (ग) क्या
आवंटित राशि
को उसी कार्य
में व्यय किया
गया है?
यदि हाँ, तो विवरण
उपलब्ध करवाए
और यदि नहीं, तो क्या
संबंधित
सरपंच के
विरुद्ध कोई कार्यवाही
की जावेगी?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख)
जानकारी पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट
''ब'' अनुसार है। (ग)
जी हाँ। जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार
है।
मधुसुदनगढ़ में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]
15. ( क्र. 377 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चाचौड़ा विधानसभा के नगर मधुसूदनगढ़ में शासकीय महाविद्यालय नहीं होने से यहां के कई छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लगभग 60-70 कि.मी. दूर गुना के महाविद्यालय जाना पड़ता है? (ख) क्या मधुसुदनगढ़ में महाविद्यालय नहीं होने से विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है? (ग) क्या चाचौड़ा विधानसभा के नगर मधुसुदनगढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने हेतु पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक महाविद्यालय नहीं खोले जाने का क्या कारण है? (घ) चाचौड़ा विधानसभा के नगर मधुसुदनगढ़ में शासकीय महाविद्यालय खोला जावेगा यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। मधुसूदनगढ़ से 15 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय, लटेरी संचालित है, जहां छात्राएं अध्ययन कर सकती हैं। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
महाविद्यालय में विषय संकाय बढ़ाए जाना
[उच्च शिक्षा]
16. ( क्र. 378 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चाचौड़ा विधानसभा के स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाचौड़ा में वाणिज्य एवं मनोविज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए 70-80 कि.मी. दूर जाना पड़ता है? (ख) क्या छात्रों की परिस्थिति एवं आवागमन की असुविधा जैसे परेशानियों को देखते हुए यहां इन विषयों का संचालन करवाना शासन के हित में नहीं होगा? (ग) यदि स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाचौड़ा में एम.एस.सी. की कक्षायें जीव विज्ञान एवं गणित संकाय में प्रारम्भ की जाये तो शासन को क्या-क्या अतिरिक्त व्यवस्थायें करना पड़ेगी? (घ) क्या शासन छात्र हित में स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाचौड़ा में एम.एस.सी. की कक्षायें जीवविज्ञान एवं गणित संकाय में प्रारम्भ करेगा यदि हाँ, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय मापदंडों की पूर्ति एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) विभागीय मापदंडों की पूर्ति नहीं होने से प्रारंभ किए जाने में कठिनाई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। /span>(घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
सड़क निर्माण हेतु योजनाएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
17. ( क्र. 380 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में 1 मार्च 2023 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) मध्यप्रदेश के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव, मजरे-टोलों में सी.सी. (सीमेंट-कंक्रीट) सड़कें नहीं हैं? जिन गांवों में सी.सी. सड़कें नहीं हैं, उनमें से कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं एवं कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्वीकृत होना बाकी है? (ग) उक्त विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए 1 मार्च 2023 से प्रश्न दिनांक तक सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया? उक्त राशि किस-किस कार्यों पर खर्च किया गया और कितनी राशि शेष बची? (घ) उक्त विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के जो गांव, मजरे-टोले सी.सी. सड़क से वंचित रह गए हैं, क्या शासन-प्रशासन उन गांव, /span>मजरे-टोले में सी.सी. सड़क नहीं बनने के कारण की जांच कराएगा एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या उन गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्य प्रदेश के गुना जिले में 1 मार्च 2023 से मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत डामरीकृत बारहमासी सड़क निर्माण हेतु PMGSY-III, SHO, PMJM योजनाएं संचालित है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना संचालित है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद में मनरेगा योजना अंतर्गत सुदूर सड़क, खेत सड़क एवं सी.सी. सड़क का निर्माण संचालित है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक आबादी के बिना जुड़े राजस्व ग्रामों को डामरीकृत बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है मार्ग के मध्य में आबादी वाले क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सी.सी. सड़क का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मजरे-टोले जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में योजना अंतर्गत सी.सी. सड़क निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के लिये 1 मार्च 2023 से प्रश्न दिनांक तक सड़क निर्माण के लिये राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को आवंटित की गई राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को आवंटित की गई राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार समस्त पात्र राजस्व ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान की जा चुकी है एवं योजना अंतर्गत मजरे-टोले को संपर्कता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा सी.सी. सड़क निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अवगत कराया गया है कि, विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना बनाई जाकर उसमें निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गावं, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क के कार्य प्राथमिकता क्रमानुसार उपलब्ध राशि के आधार पर स्वीकृत किये जाते है, अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टीकमगढ़ जिले में शिक्षित बेरोजगार
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
18. ( क्र. 449 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा सहित सम्पूर्ण टीकमगढ़ जिले में कितने शिक्षित बेरोजगार है एवं कितने पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, 10+2 बारहवीं, 10 दसवीं, /span>आठवीं, कक्षायें उत्तीर्ण करके रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे है और रोजगार कार्यालय से कितने पढ़े- लिखे पंजीकृत हैं नाम, ग्राम, योग्यता सहित सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय या विभाग द्वारा वर्ष-2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया सत्यापित सूची सम्पूर्ण जिले की उपलब्ध करायें तथा बेरोजगारों को धंधे का प्रशिक्षण या व्यवसाय, उद्योग की प्लानिंग में कौन से जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में किसको कब-कब आमंत्रित किया गया।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) टीकमगढ़ जिले की जीवित पंजी पर कुल आवेदन 40007 दर्ज है एवं एवं इनमें से 1749 पोस्ट ग्रेजुएट, 13437 ग्रेजुएट, 11380 बारहवीं, 4383 दसवीं एवं 941 आठवीं पास है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में आवेदकों को प्रदाय किये गये ऑफर लेटर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। विभाग अंतर्गत सितम्बर, 2022 में शासकीय आई.टी.आई., टीकममढ़ में आयोजित किये गये दीक्षांत समारोह में तत्कालीन विधायक माननीय श्री राकेश गिरि गोस्वामी एवं सितम्बर, 2022 में नवीन शासकीय आई.टी.आई., पलेरा के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र खरगापुर विधायक माननीय श्री राहुल सिंह लोधी जी को आमंत्रित किया गया था।
मनरेगा योजनांर्गत रोड निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
19. ( क्र. 521 ) श्री केशव देसाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत कौन-कौन सी सुदूर रोड के कार्य प्रगतिरत है और कौन-कौन से रोड कार्य पूर्ण हो चुके है, योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण दोनों की सूची प्रदाय करें। (ख) जनपद पंचायत गोहद अन्तर्गत प्रगतिरत सुदूर संपर्क सड़कों पर व्यय राशि, मूल्यांकन, मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता का नाम तथा कार्यों को कौन-कौन से कार्यपालन यंत्री द्वारा सत्यापन किया है तथा कार्यों पर कितनी-कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है? (ग) जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत चंदाहरा अन्तर्गत प्रगतिरत सुदूर संपर्क सड़कों पर व्यय राशि, मूल्यांकन, मूल्यांकन/ सत्यापनकर्ता का नाम तथा कार्यों को कौन-कौन से कार्यपालन यंत्री द्वारा सत्यापन किया है तथा कार्यों पर कितनी-कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) भिण्ड जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत सुदूर सड़क के पूर्ण एवं प्रगतिरत (अपूर्ण) कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत गोहद अन्तर्गत प्रगतिरत सुदूर सड़कों पर व्यय राशि, मूल्यांकनकर्ता तथा सत्यापनकर्ता के नामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत चदाहरा अन्तर्गत प्रगतिरत सुदूर संपर्क सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
शौचालय निर्माण में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
20. ( क्र. 618 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत समग्र स्वच्छता हेतु शौचालय का निर्माण क्या शत-प्रतिशत कराया जा चुका है कृपया पंचायतवार जानकारी देने का कष्ट करें कि पंचायत अंतर्गत ग्रामों में निवासरत परिवार की संख्या एवं शौचालयों की संख्या क्या है? (ख) क्या हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि जनपद पंचायत स्तर से जारी की जाती है, यदि हाँ, तो अभी तक कितने हितग्राहियों को शौचालय की राशि का भुगतान किया जाना शेष है पंचायतवार जानकारी देवें साथ ही स्पष्ट करें कि हितग्राहियों को राशि भुगतान न किये जाने के लिये उत्तरदायी कौन है? (ग) चित्रकूट विधानसभा में शत-प्रतिशत परिवारों में शौचालयों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा एवं योजना से वंचित परिवारों/हितग्राहियों को कब तक योजना का लाभ दे दिया जायेगा? अभी तक योजना से वंचित रखने के लिये एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार उत्तरदायी पर कब तक में, क्या कार्यवाही की जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, चित्रकूट विधानसभा अंतर्गत समग्र स्वछता हेतु शौचालय का निर्माण शत-प्रतिशत नहीं कराया गया है क्योंकि शौचालय निर्माण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, परिवार के विभाजन उपरान्त नये परिवार सृजित होते रहते हैं, हितग्राही स्वयं निर्माण एजेन्सी होता है। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां, हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि जनपद पंचायत स्तर से जारी की जाती है। जनपद पंचायत मझगवां अंतर्गत 5900 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण नहीं करने के कारण शौचालय की राशि का भुगतान किया जाना शेष है, पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हितग्राहियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य न किये जाने से राशि भुगतान हेतु शेष है और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदाय कर दी जाती है, उत्तरदायित्व होने संबंधी प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) शौचालय निर्माण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, परिवार के विभाजन उपरान्त नये परिवार सृजित होते रहते हैं, जिससे समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। किसी भी पात्र हितग्राही को योजना से वंचित नहीं रखा गया है। जिससे किसी के प्रति कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
पंचायतों में कराये गये कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
21. ( क्र. 619 ) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019-2020 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग संचालित योजनाओं से कराये गये कार्यों की पूर्ण जानकारी पंचायतवार योजनावार दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक योजना में पंचायतों को किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? क्या पानी के लिये राशि खर्च हेतु पानी के आवक एवं भराव को देखकर तकनीकी स्वीकृति दी गई है? प्रश्नकर्ता की जानकारी अनुसार बिना कुछ देखे घर बैठे सिर्फ रिश्वत लेकर काम स्वीकृत करते गये, बार-बार कहने के बाद भी नहीं माने, ऐसा करके सैकड़ों करोड़ रूपये बरबाद हुये। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में चित्रकूट विधानसभा में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य कराये गये, जो कार्य पंचायतों में कराये गये क्या वह धरातल में हैं मौके पर मौजूद हैं? यदि धरातल में उक्त कार्य किये गये हैं, तो वर्तमान में उन कार्यों की स्थिति क्या है? पूर्ण जानकारी पंचायतवार योजनावार देवें? क्या उक्त कार्यों को मौके पर प्रमाणित किया जायेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग मुद्रांक शुल्क, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना संचालित हैं। इन योजनाओं में कराए गए कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>अ/span> अनुसार है। संबंधित योजनाओं की जानकारी 15वां वित्त आयोग मुद्रांक शुल्क https://egramswaraj.gov.in https://prd.mp.gov.in/ महात्मा गांधी नरेगा के पोर्टल https://nrega.nic.in/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रा) https:// pmayg.nic.in/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) https://swachhbharatmission.gov.in पंचायतवार योजनावार जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। (ख) 15 वां वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग मुद्रांक शुल्क से प्राप्त राशी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>ब/span> अनुसार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र., प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतवार राशि आवंटन का प्रावधन नहीं है योजनावार राज्य के नोडल खाते से एफ.टी.ओ. के माध्यम से भुगतान का प्रावधान है। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पानी अवाक एवं जल भराव के आंकलन /span>स्थल निरीक्षण उपरांत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दी गई है/span> तकनीकी अमले द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत ही कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट /span>अ/span> अनुसार है। सभी कार्य धरातल पर है। समय-समय पर संबंधित फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यों को प्रमाणित किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
शिकायतों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
22. ( क्र. 653 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलों में विभिन्न विकासखण्डों में कितनी शिकायतें वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई उनमें कितनी सी.एम. हेल्प लाईन की हैं तथा कितनी आवेदन पत्रों के माध्यम से विभाग में जमा की गई? (ख) क्या उनकी जांच कर कार्यवाही की गई ? यदि की गई तो वह प्रश्न दिनांक तक क्यों लंबित हैं? (ग) लंबित के क्या कारण हैं? कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला छतरपुर अंतर्गत 08 विकासखण्डों में वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक सी.एम. हेल्पलाइन के £2350;ाध्यम से कुल 15,200 शिकायतें एवं आवेदन पत्रों के माध्यम से 546 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) जी हाँ। प्राप्त सभी शिकायतों पर जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। जानकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल cmhelpline.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्रों के माध्यम से 08 विकासखण्डों में कुल 546 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें 446 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है शेष 100 लंबित है, उक्त शिकायतें निर्माण कार्यों की मांग, आवंटन के आभाव, न्यायालयीन प्रकरण एवं मांग आधारित शिकायतें होने तथा नवीन प्राप्त शिकायतें जिनमें निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा में जांच कमेटी के द्वारा जांच/परीक्षण प्रचलन में होने के कारण लंबित हैं। (ग) जानकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल cmhelpline.mp.gov.in पर उपलब्ध है। शेष प्रश्न के संबंध में विकासखण्ड बड़ामलहरा में उपयंत्री- श्री भूपेन्द्र अनुरागी का सेक्टर परिवर्तित किया गया, ग्रा.रो सहा-श्री सतेन्द्र सिंह, श्री अवधेश पटैरिया एवं श्री पुष्पेन्द्र सिह दोषी पाये जाने पर जनपद पंचायत बड़ा मलहरा में सम्बद्ध किया गया। विकासखण्ड लवकुशनगर में ग्रामइपंचायत £2348;म्हौरी के सचिव, ग्राम पंचायत पीरा के सचिव ग्राम पंचायत टहनगा के सचिव एवं ग्राम पंचायत खपटया के सचिव के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र की जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। विकासखण्ड नौगांव में ग्राप बिलहरी, ग्राम पंचायत सरदारपुर एवं ग्राम पंचायत चन्द्रपुरा के सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। विकासखण्ड राजनगर में ग्राम पंचायत अकौना एवं ग्राम पंचायत गौरा के सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। विकासखण्ड बिजावर में ग्राम पंचायत खरयानी ग्राम पंचायत कुपी, ग्राम पंचायत जैतपुर एवं ग्राम पंचायत पिपट के सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई तथा ग्राम पंचायत लहर के ग्रा.रो सहा. को पद से पृथक किया गया। विकासखण्ड छतरपुर में ग्राम पंचायत रनगुवा ग्राम पंचायत अतरार एवं ग्राम पंचायत मोरवा के सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई तथा ग्राम पंचायत नेगुवा के ग्रा.रो. सहा. को पद से पृथक किया गया। विकासखण्ड बकस्वाहा में ग्राम पंचायत मानकी एवं ग्राम पंचायत चाचईसेमरा के सचिव के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। विकासखण्ड गौरिहार में ग्राम पंचायत गोयरा ग्राम पंचायत अभऊ एवं ग्राम पंचायत सिसोलर में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर म.प्र. पंचायतराज अधिनियम 1993 अंतर्गत धारा 92 की कार्यवाही संस्थित की गई।
कार्यों का मूल्यांकन एवं भौतिक स्थिति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
23. ( क्र. 663 ) श्री केशव देसाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की जनपद पंचायतों में जिला स्तर से किस-किस ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन स्वीकृत है, स्वीकृत में से कितने पूर्ण है, कितने अपूर्ण है, ग्राम पंचायतवार बताये? (ख) जनपद पंचायत गोहद अन्तर्गत उक्त अपूर्ण कार्यों पर एजेन्सी द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है, कार्यों के मूल्यांकन एवं भौतिक स्थिति क्या है? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
संबल योजना का क्रियान्वयन
[श्रम]
24. ( क्र. 671 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवारों को पंजीकृत कर सूचीबद्ध किया है? (ख) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डवार,ग्राम पंचायतवार कितने परिवार पंजीकृत होकर सूचीबद्ध है तो उल्लेखित अनुसार जानकारी प्रदान करें। (ग) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने परिवारजनों में दुखद मृत्यु होकर संबल अनुग्रह राशि प्रदान की गई, कितने दुर्घटनाग्रस्त अथवा अन्य घटना होने पर अनुग्रह राशि प्रदान की गई? क्षेत्रवार, नामवार जानकारी दें। (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्षों में प्रश्न दिनांक तक अग्रेषित किये गए कितने प्रकरणों की स्वीकृति होकर परिवारजनों को अनुग्रह राशि प्राप्त हो सकी, कितने परिवारजन अनुग्रह राशि प्राप्त करने से वंचित रहे, कितने प्रकरण लंबित होकर विचाराधीन है तो परिवारजनों को अनुग्रह राशि कब तक प्राप्त हो सकेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग द्वारा मुख्यंमत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में 19844 श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60947 श्रमिक संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत है। (ख) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 19844 श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60947 श्रमिक कुल 80791 संबल योजना अंतर्गत पंजीकृत है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना वर्ष 2018 से संचालित है। विधानसभा क्षेत्र जावरा अंतर्गत जनपद पंचायत जावरा, जनपद पंचायत पिपलौदा, नगर पालिका जावरा एवं नगर परिषद पिपलौदा द्वारा भुगतान किए गए अनुग्रह सहायता प्रकरणों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) संबल योजना में प्रारंभ से लेकर प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र जावरा में 1187 प्रकरणों में रू. 25,52,00,000/- का भुगतान किया गया है। कुल 241 प्रकरण राज्य स्तर पर हैं, बजट उपलब्धता पर इन प्रकरणों में भुगतान किया जाता है। 65 प्रकरण विचाराधीन है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनान्तर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।
क्षेत्रीय आयुष केन्द्रों की जानकारी
[आयुष]
25. ( क्र. 672 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी पद्धति से उपचार हेतु जावरा नगर, जावरा तहसील के असावती व गोंदीशंकर व पिपलौदा तहसील के हतनारा व रियावन स्थानों पर आयुष औषधालय संचालित किए जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्थानों पर संचालित भवन अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होकर जर्जर हो चुके है, साथ ही अन्य स्थानों पर भवन विहीन होकर संचालित किए जा रहे है तो जर्जर भवनों की मरम्मत अथवा नवीनीकरण हेतु, साथ ही भवनविहीन स्थानों हेतु नवीन भवनों की बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? (ग) दोनों तहसीले काफी बड़ी होकर 90 ग्राम पंचायतों सहित लगभग 200 ग्रामों का प्रतिनिधित्व करती है तो ऐसी दशा में क्षेत्र के आमजन द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि पिपलौदा तहसील अंतर्गत पिपलौदा नगर, ग्राम सुखेड़ा एवं ग्राम कालूखेड़ा में तथा जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम ढोढर, ग्राम मांडवी एवं ग्राम उणी में नवीन औषधालय प्रारंभ किये जाएं, इस हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। (घ) उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्यों हेतु नवीनीकरण एवं मरम्मत के साथ नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति हेतु बजट स्वीकृति के साथ नवीन आयुष केन्द्रों को प्रारंभ किये जाने के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु बजट में सम्मिलित कर इन्हें स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद औषधालय जावरा नगर का वर्ष 2021 में मरम्मत करायी गई। शासकीय आयुर्वेद औषधालय रियावन का निर्माण किया जाकर नवीन एच.डब्ल्यू.सी. केन्द्र बनाया गया है। शासकीय आयुर्वेद औषधालय सरसी के मरम्मत/उन्नयन हेतु राशि रूपये 2.89 लाख की स्वीकृति जारी की गई। औषधालयों के नवीन भवन निर्माण/मरम्मत/उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नवीन औषधालय खोले जाने संबंधी कोई योजना संचालित न होने से औषधालय खोला जाना संभव नहीं। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
सुरक्षा गार्डों के ई.पी.एफ. राशि की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
26. ( क्र. 674 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुबंधित सुरक्षा गार्ड एजेंसियों के द्वारा रखे गये गार्डों के वेतन से कटौती की गई राशि उनके ई.पी.एफ. खाते में नियमित रूप से जमा की गई है? (ख) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में कटौती की गई एवं जमा की गई ई.पी.एफ. राशि की जानकारी एजेंसीवार, वर्षवार देवें? (ग) क्या टेण्डर अवधि समाप्त होने पर निवर्तमान एजेंसी द्वारा अपने टेण्डर अवधि की संपूर्ण ई.पी.एफ. कटौती की राशि जमा की गई है या नहीं? (घ) क्या विगत समाप्त हुये ठेकों में नियुक्त सुरक्षा गार्डों ने अपनी ई.पी.एफ. की राशि निकाली हैं? यदि हाँ, सूची देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) अनुबंधित सुरक्षा एजेंसी से निष्पादित अनुबंध अनुसार ई.पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की समस्त जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की है। ई.पी.एफ. कटौती की राशि आउट सोर्स एजेंसी द्वारा जमा नहीं करने की कोई भी शिकायत वर्तमान दिनांक तक मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जानकारी मंडी समितियों द्वारा संधारित नहीं की जाती है। जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित करने में समय लगेगा। जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराई जायेगी। (ग) ई.पी.एफ. की राशि जमा कराये जाने की समस्त जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होने से मंडी समितियों द्वारा उक्त जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (घ) सुरक्षा गार्डों द्वारा ई.पी.एफ. राशि आहरण में मंडी समितियों का हस्तक्षेप नहीं होने तथा जानकारी व्यक्तिगत होने से मंडी समितियों द्वारा उक्त का संधारण नहीं किया जाता है।
अधूरे मार्ग एवं निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
27. ( क्र. 722 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोआमा से उमरेठ, मोरडोंगरी कन्हरगांव से सावरी तक, गांगीवाड़ा से मोठार तक, बेलगांव से बरारिया व गौलीपरासिया तक उक्त सभी मार्ग निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उक्त सभी मार्गों के निर्माण कार्यों को संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रारंभ तो कर दिया गया है, परन्तु प्रारंभ कर मार्ग का कुछ निर्माण करने के बाद कार्य को बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण अप्रिय घटना घटित हो रही है और ग्रामीणजनों, छात्र-छात्राओं को आवागमन में अनेक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्गों के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः प्रारंभ एवं पूर्ण कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, की गई है तो इसका क्या कारण है? कब तक अधूरे पड़े मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण करा दिया जायेगा? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न मार्गों के अधूरे पड़े मार्ग निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/186 दिनांक 20.02.2024 व महाप्रबंधक महोदय प्रधानमंत्री सड़क क्र. 02 छिंदवाड़ा को क्र.वि.स./परासिया/127/2024/186 दिनांक 20.02.2024 को प्रेषित किये गये है, जिन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? कब तक अधूरे मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण करा दिया जायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत (1) पोआमा से उमरेठ:- परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 07718 के मार्ग एस.एच. 19 कुण्डाली (जंक्शन) से उमरेठ मार्ग की कुल लंबाई 17.00 कि.मी. में से संविदाकार द्वारा लगभग लंबाई 11.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। उक्त पैकेज के कार्य में संविदाकार को विलंब के कारण महाप्रबंधक छिंदवाड़ा द्वारा अनुबंध की धारा-52 के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (2) मोरडोंगरी कन्हरगांव से सावरी:- परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 07719 के मार्ग कन्हरगांव जंक्शन से सावरी व्हाया तिघरा पोनार मार्ग की कुल लंबाई 12.73 कि.मी. में से संविदाकार द्वारा लगभग लंबाई 8.85 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं, शेष लंबाई में डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य प्रगतिरत है जो कि माह दिसम्बर 2024 में पूर्ण होना लक्षित है। (3) गांगीवाड़ा से मोठार:-परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 07731 के मार्ग गांगीवाडा से मोठार मार्ग की कुल लंबाई 7.00 कि.मी. में से संविदाकार द्वारा लगभग लंबाई 2.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं, शेष लंबाई में डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य प्रगतिरत है जो कि माह दिसम्बर 2024 में पूर्ण होना लक्षित है। (4) बैलगांव से बरारिया व गौलीपरासिया:- परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 7716 के मार्ग बैलगांव से पगारा मार्ग की कुल लंबाई 7.13 कि.मी. में से संविदाकार द्वारा लगभग लंबाई 6.21 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं, संविदाकार द्वारा शेष लंबाई में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अनुबंधानुसार दिनांक 07.06.2024 को अनुबंध निरस्त किया गया है एवं शेष कार्य की मात्रा देयक पी.आई.यू. स्तर पर तैयार किया जा रहा है। निर्माणाधीन उपरोक्त सड़कों के बिना बने भाग में गिट्टी/मुरूम आदि डालकर मार्गों को मोटरेबल बनाया रखा गया है, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, साथ ही ग्रामीण एवं छात्र/छात्राओं को आवागमन में कम से कम असुविधा एवं परेशानियों का सामना करना पड़े। मार्गों के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः प्रारंभ करने एवं पूर्व कराये जाने हेतु अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई हैं। अधूरे पड़े कार्यों को उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराया जाना लक्षित हैं। (ख) माननीय विधायक महोदय के पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/186 दिनांक 20.02.2024 में उपरोक्त प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों को ही शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु लेख किया गया है। उक्त प्रेषित पत्र के परिपालन में संविदाकारों को नोटिस जारी किये गये थे, पत्र जारी होने के उपरांत संविदाकार द्वारा पैकेज क्रमांक 7719 एवं 7731 में लगभग 4.00 कि.मी. का कार्य पूर्ण किया गया है एवं डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य प्रगति पर है शेष 2 पैकेज में से पैकेज क्रमांक एम.पी. 07716 का अनुबंध निरस्त एवं पैकेज क्रमांक 7718 में अनुबंध की धारा-52 के तहत् कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया हैं।
कटनी जिले में उर्वरक का विक्रय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
28. ( क्र. 820 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को उर्वरक विक्रय की शासन/विभाग की क्या नीति एवं नियम/निर्देश हैं? किसान उर्वरक का क्रय किस प्रकार और किन समितियों एवं विक्रेताओं से कर सकते हैं और वर्ष 2022-23 से अब तक सहकारी समितियों और अशासकीय विक्रेताओं द्वारा किन-किन उर्वरकों को किस-किस दर पर विक्रय किया गया हैं? (ख) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले में रैक प्वाइंट पर कितना-कितना और कौन-कौन सा उर्वरक कब-कब प्राप्त हुआ? प्राप्त उर्वरक जिले के किन-किन डबल लाक केन्द्रों में भेजा गया और कितना उर्वरक किन-किन अशासकीय विक्रेताओं को भेजा गया? यह वितरण किन सक्षम निर्देशों से किया गया और क्या जिम्मेदार शासकीय सेवकों एवं एजेंसियों के कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन किया गया? यदि हाँ, तो कैसे? विवरण दीजिये, यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कलेक्टर कटनी को ई-मेल के माध्यम से दिनांक °/12/2022 को कटनी जिले में नियम विपरीत तरीके से डबललॉक में शासकीय यूरिया भेजने के बजाय मिलीभगत से बाजार में अधिक मूल्य पर विक्रय हेतु भेजे जाने की जांच और कार्यवाही बाबत्, विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गए पत्र पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही का विवरण बताइये, यदि नहीं, तों क्यों? कारण बताइये।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण के निर्देश हैं। किसानों को विपणन संघ के डबललॉक केन्द्रों, विपणन सहकारी समितियों एवं म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से नगद में एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से वस्तु ऋण के रूप में उर्वरक किसानों को प्रदाय किया जाता है। निजी क्षेत्र के विक्रेताओं द्वारा किसानों को उर्वरक विक्रय किया जाता है। वर्ष 2022-23 से अब तक सहकारी समितियों एवं अशासकीय विक्रेताओं द्वारा विक्रय किये गये उर्वरकों की विक्रय दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रैक पाइंट से प्राप्त उर्वरक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। डबललॉक केन्द्रों में भेजे गये उर्वरक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अशासकीय विक्रेताओं को भेजे गये उर्वरक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। रैक से उर्वरक का सहकारिता क्षेत्र में वितरण कार्यक्रम विपणन संघ के मण्डल प्रबंधक द्वारा जारी किया जाता है। निजी क्षेत्र में वितरण कम्पनियों द्वारा किया जाता है। म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ से प्राप्त जानकारी अनुसार विपणन संघ के कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन न करने संबंधी कोई भी जानकारी संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के पत्र क्रमांक/10525/ वि.स.सेल/2024 दिनांक 27.06.2024 अनुसार उल्लेखित ई-मेल दिनांक 20.12.2022 कार्यालय कलेक्टर को प्राप्त हुआ था। शेष जानकारी जिला कटनी कलेक्टर कार्यालय से एकत्र की जा रही है।
संबल एवं भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितलाभ
[श्रम]
29. ( क्र. 835 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक म.प्र. भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत विवाह सहायता एवं मृत्यु सहायता तथा संबल के म़ृत्यु सहायता के कितने प्रकरण लोकसेवा केन्द्र के माध्यम के स्वीकृत हुए? ग्रामवार नामवार स्वीकृति दिनांक सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत प्रकरणों में से तकनीकी समस्या के त्रुटि सुधार हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कितने प्रकरण स्वीकृत कर श्रम कार्यालय को कब-कब प्रेषित किए तथा प्रेषित प्रकरणों में कितने के कब-कब भुगतान किए गये, कितने शेष है?, नामवार संपूर्ण सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित लंबित भुगतान हेतु प्रकरणों को क्या मण्डल (राज्य स्तर) पर त्रुटि सुधार एवं बजट प्रदाय/भुगतान हेतु कब-कब प्रेषित किए गये, मण्डल स्तर पर क्या कार्यवाही की गई, प्रेषित प्रकरणों में सुधार कर क्या भुगतान किया गया? यदि हाँ, तो कब किया गया, यदि नहीं, तो क्यों नहीं इसका दोषी कौन है, क्या दोषी पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना में 1284 एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना में 157 प्रकरण लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से स्वीकृत किये गये। स्वीकृत प्रकरणों की ग्रामवार एवं नामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संबल योजना अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से विवाह सहायता एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों में श्रम कार्यालय, कटनी को तकनीकी समस्या के त्रुटिसुधार हेतु प्रकरणों की जानकारी निरंक है। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संबल योजना की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संबल योजना की जानकारी निरंक है।
आयुर्वेदिक महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन
[आयुष]
30. ( क्र. 896 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के संबंध में आयुष विभाग द्वारा कलेक्टर, नर्मदापुरम को आयुर्वेदिक महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा भी पत्र लिखा गया था। यदि हाँ, तो विभाग को भूमि आवंटित की गई। (ख) मुख्यमंत्रीजी घोषणा की पूर्ति हेतु भूमि आवंटन में विलंब के क्या कारण है? भूमि आवंटन कब तक किया जा सकेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में न्यायालय कलेक्टर जिला नर्मदापुरम के आदेश क्रमांक-529/रीडर/2024, दिनांक 18/06/2024 द्वारा ग्राम पंवारखेड़ा फार्म तहसील नर्मदापुरम में खसरा क्रमांक-9/13 में 2.023 हेक्टर नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय हेतु म.प्र. शासन आयुर्वेद आयुष महाविद्यालय को आवंटित की गई है। (ख) दिनांक 18/06/2024 को भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भूमि विकास निगम के कर्मियों को पेंशन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
31. ( क्र. 897 ) डॉ.
सीतासरन
शर्मा : क्या
किसान कल्याण
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) म.प्र.
भूमि विकास
निगम कब बंद
किया गया? जब निगम
बंद किया गया
तब उसमें
कितने
कर्मचारी
कार्यरत थे? (ख) वर्तमान
में निगम के
कितने
कर्मचारियों
को प्रतिमाह
किस दर से पेंशन
दी जा रही है? (ग) ऐसे
कितने
कर्मचारी है
जिन्हें
पेंशन की राशि
का भुगतान
नहीं किया जा
रहा है? ऐसे
कर्मचारियों
की नाम सहित
जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश
(ग) में उल्लेखित
जिन
कर्मचारियों
की पेंशन
प्रारंभ नहीं
हो सकी है
उनमें से
कितनों ने जून
2024 में
नर्मदापुरम
के संभाग
आयुक्त, संयुक्त
संचालक कृषि
को आवेदन दिया
है? उक्त
कर्मचारियों
की पेंशन कब
तक प्रारंभ हो
सकेगी?
किसान
कल्याण
मंत्री ( श्री
ऐदल सिंह
कंषाना ) : (क) वर्ष 2001 में राज्य
शासन के आदेश
क्र. डी-7/97/14-3
दिनांक 07.06.2001 से
म.प्र.राज्य
भूमि विकास
निगम बंद किया
गया। निगम
समापन के समय 560
अधिकारी/कर्मचारी
कार्यरत थे। (ख) वांछित
जानकारी
राज्य सरकार
द्वारा
संधारित नहीं
की जाती है
बल्कि
केन्द्रीय
संस्था कर्मचारी
भविष्य निधि
संस्था
द्वारा
संधारित होने
से जानकारी
दिया जाना
संभव नहीं है।
(ग) वांछित
जानकारी
राज्य सरकार
द्वारा
संधारित नहीं
की जाती है
बल्कि
केन्द्रीय
संस्था
कर्मचारी भविष्य
निधि संस्था
द्वारा
संधारित होने
से जानकारी
दिया जाना
संभव नहीं है।
(घ) नर्मदापुरम
के संभाग
आयुक्त, संयुक्त
संचालक के
कार्यालय में
कोई भी पेंशन
प्रारंभ से
संबंधित आवेदन
प्राप्त
नहीं हुआ है। अत:
प्रश्नांश
के
परिप्रेक्ष्य
में जानकारी
निरंक है।
हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा पुस्तक के प्रकाशन
[उच्च शिक्षा]
32. ( क्र. 944 ) श्री आरिफ मसूद : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी में वर्तमान में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान संदर्भ की कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है? जानकारी उपलब्ध करावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल में सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान संदर्भ की (1) ज्ञान संपदा (एमपी पीएससी - प्रारंभिक परीक्षा) एवं (2) ज्ञान संपदा (एमपी पीएससी - मुख्य परीक्षा खण्ड-अ एवं खण्ड-ब) नामक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है।
पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं नाडेप निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
33. ( क्र. 994 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत् सामुदायिक शौचालय एवं गीला/सूखा कचरा संग्रहण हेतु नाडेप का निर्माण सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया था इसके पीछे विभाग की क्या मंशा थी? (ख) म.प्र. में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को उक्त दोनों कार्यों के लिये राशि प्रदान की गई, दोनों कार्यों के लिए कुल कितनी राशि प्रदान की गई, पृथक-पृथक कार्य संख्या, स्वीकृत राशि बताये। (ग) प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं नाडेप का निर्माण हो चुका है, कितनों में कार्य अपूर्ण है एवं कितने स्थानों पर अभी तक राशि का उपयोग नहीं किया गया हैं? संख्या बताएं। (घ) क्या देवास जिलों की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर अपूर्ण है अथवा पूर्ण होने के उपरांत ताला डले हैं एवं अधिकांश नाडेप क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज 2 अंतर्गत ग्राम को ओडीएफ प्लस करने के उद्देश्य से भारत सरकार की मार्गदर्शिका की कंडिका 4.1 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण अस्थाई, प्रवासी आबादी के लिए एवं अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कराया जाता है। जिसमें महिला एवं पुरूषों के लिए शौचालय एवं स्नानघर होते है। ग्रामों में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु नाडेप निर्माण एक ऐसी पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के ऑर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर आसानी से प्रबंधित, स्टोर किया जा सके। इससे उत्पन्न खाद को मिट्टी में मिलाकर उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द एवं 'इ' अनुसार है। (घ) जी नहीं, जिला देवास की कुल 496 ग्राम पंचायतों में से 365 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत उसके पश्चात 347 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर पूर्ण है 18 ग्राम पंचायतों में कार्य अपूर्ण है। असामाजिक तत्वों द्वारा, शासकीय सम्पत्ति में किये जाने वाले नुकसान से बचने के लिये ताले लगाये जाते है तथा कुल 496 ग्राम पंचायतों में से 478 ग्राम पंचायतों में नाडेप स्वीकृत पश्चात 452 पंचायतों में नाडेप पूर्ण है 26 ग्राम पंचायतों में नाडेप कार्य अपूर्ण है। 65 नाडेप ग्राम पंचायतों में अन्य किसी कारण से नाडेप क्षतिग्रस्त हुये है जिनके सुधार की कार्यवाही 15वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा रहा है।
पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र संचालन की जानकारी
[आयुष]
34. ( क्र. 996 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्तमान में आयुष विभाग का प्रतिवर्ष का कितना बजट स्वीकृत किया जा रहा है वर्ष 2023-24 में प्रदेश के स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा पर कितना व्यय किया गया। (ख) म.प्र. में कितने आयुर्वेदिक औषधालय पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र है जिलेवार संख्या बतायें, देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक क्लीनिक इस समय कार्यरत हैं। (ग) पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र खोलने का क्या नियम है, देवास जिलों में क्या पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र हैं? यदि है तो क्या-क्या सुविधायें हैं? (घ) क्या विभाग नर्मदा नदी के समीप अथवा वन क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र प्रारंभ कर सकता है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयुष विभाग हेतु 730.36 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। व्यय जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला एलोपैथी चिकित्सालयों में स्थापित आयुष विंग, जिला चिकित्सालय, महाविद्यालय चिकित्सालय तथा कुछ आयुष आरोग्य मंदिर में पंचकर्म की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिये कोई नियम नहीं बने है। आवश्यकता एवं उपलब्ध साधन संसाधन अनुसार पंचकर्म सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। देवास जिले में पंचकर्म सुविधा आयुष विंग, आयुष आरोग्य मंदिर (शासकीय आयुर्वेद औषधालय) दोन्ताजागीर एवं अकबरपुर में उपलब्ध है। पंचकर्म चिकित्सा केन्द्र में पंचकर्म किया जाता है। (घ) वर्तमान में कोई योजना नहीं होने से प्रारंभ किया जाना संभव नहीं।
पूर्व जनपद अध्यक्ष को वाहन सुविधा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
35. ( क्र. 1033 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्षों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति 35000/- (पैंतीस हजार) के मान से डीजल वाहन किराया आदि स्वीकृत था? (ख) क्या श्रीमती हेमलता वर्मा जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी की निर्वाचित अध्यक्ष रही हैं? यदि हाँ, तो कब से कब तक? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित अवधि का वाहन किराया भाड़ा भत्ता बकाया है? यदि हाँ, तो कितने माह का कुल कितना रूपया बकाया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित राशि के भुगतान के विलम्ब के लिए कौन दोषी है? कब तक भुगतान किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां, दिनांक 25.03.2015 से 24.03.2020 तक। (ग) जी हाँ। 14 माह का रूपये 490000/-। (घ) श्री विनोद जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पृथ्वीपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यथाशीघ्र भुगतान किया जावेगा।
ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
36. ( क्र. 1034 ) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत ततारपुरा में वर्ष 2015 से वर्ष 2022 तक कुल कितनी राशि के कितने कार्य किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों का मूल्यांकन व सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया, यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ, तो प्रत्येक कार्यवार राशिवार मूल्यांकन एवं सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम बतायें? (ग) ग्राम पंचायत लडवारी एवं बारही बुजुर्ग में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन कार्य कराये गये? कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? स्थल पर कौन से कार्य पूर्ण पाये गये? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में की गई अनियमितताओं के लिये कौन दोषी हैं? उसके विरूद्ध आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायत ततारपुर जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में वर्ष 2015 से 2022 तक कुल 126 निर्माण कार्य कराए गए जिनकी कुल लागत राशि रुपए 492.80 लाख है। (ख) शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य का मूल्यांकन उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायत लडवारी में वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल 57 निर्माण कार्य करवाये गये हैं। जिसकी लागत राशि रुपए 314.98 लाख है एवं ग्राम पंचायत बारहाबुजुर्ग में वर्ष 2022 से वर्तमान प्रश्न दिनांक तक कुल 34 निर्माण कार्य करवाये गये हैं। जिसकी लागत राशि रुपए 105.49 लाख है। कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्न से संबंधित ऐसा कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सामुदायिक भूमि एवं सामुदायिक अधिकार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
37. ( क्र. 1067 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज दखल रहित गैर खाते की भूमि के संबंध में संविधान की 11वीं अनूसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 की किस धारा में क्या प्रावधान दिया है, सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28/1/2011 को क्या आदेश दिया है। (ख) सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की किस-किस धारा के तहत अधिसूचित करने का क्या-क्या अधिकार वन विभाग को 11 वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून एवं आदेश दिनांक 28/1/2011 में दिया गया है पृथक-पृथक बतावे। (ग) सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों पर वन विभाग को कब्जा कर अपना नियंत्रण एवं प्रबन्धन कायम करने का क्या-क्या अधिकार 11वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून एवं आदेश दिनांक 28/1/2011 में दिया गया है। (घ) सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में विभाग ने किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र, आदेश निर्देश जारी किया है प्रति सहित बतावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) संविधान की 11वी अनुसूची अंतर्गत प्रावधान जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ' अनुसार है। पेसा नियम अंतर्गत अध्याय-4 भूमि प्रबंधन की धारा 16, 17, 18 एवं 20 में विस्तृत प्रावधान किए गए है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ) में परिभाषित वनभूमि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। सिविल अपील प्रकरण क्रं 19869/2010 संबंधी आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। (ख) भारतीय वन अधिनियम 1927 संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ई' एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'फ' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है।
ग्रामों की भूमि को लेकर प्रावधान की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
38. ( क्र. 1068 ) कुँवर
अभिजीत शाह : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) मध्य
प्रदेश भू-
राजस्व
संहिता 1959 की धारा 237 (1) में
सार्वजनिक
निस्तारी
प्रयोजन के
लिए आरक्षित
भूमियों पर
पंचायती राज
व्यवस्था
के क्या-क्या
अधिकार
संविधान की 11 वीं
अनुसूची, पेसा
कानून 1996, वन
अधिकार कानून 2006 की किस
धारा में दिए
हैं, देश
की सर्वोच्च
अदालत ने
सिविल अपील
प्रकरण
क्रमांक 19869/2010 आदेश
दिनांक 28 जनवरी 2011 में दिए
है। (ख) धारा
237 (1) में
आरक्षित
भूमियों पर 11 वीं
अनुसूची, पेसा
कानून, वन
अधिकार कानून
एवं आदेश
दिनांक 28/1/2011 के अनुसार
पंचायती राज
व्यवस्था
को क्या-क्या
अधिकार, नियंत्रण
एवं प्रबन्धन
सौंपे जाने
बाबत् राज्य
मंत्रालय
भोपाल ने
किस-किस
दिनांक को क्या-क्या
आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र
जारी किया है
प्रति सहित
बतावें। (ग) धारा 237 (1) में
आरक्षित
भूमियों को
भारतीय वन
अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 और धारा 20 में
अधिसूचित
करने का क्या-क्या
प्रावधान या
अधिकार या छूट
11 वीं
अनुसूची, पेसा
कानून, वन
अधिकार कानून
एवं आदेश
दिनांक 28/1/2011 में
किस-किस को
दिया गया है। (घ) धारा 237 (1) में
आरक्षित
भूमियों को
धारा 29
धारा 4 एवं
धारा 20 में
अधिसूचित
करने का
अधिकार या छूट
कब तक वन विभाग
को दी जावेगी?
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) भू-राजस्व
संहिता
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-अ अनुसार है 11वी
अनुसूची
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है
पेसा कानून
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-स अनुसार है। वन
अधिकार
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-द अनुसार है। सिविल
अपील प्रकरण 19869/2010
संबंधी जानकारी
पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) अनुसूचित
जनजाति और
अन्य
परम्परागत वन
निवासी (वन
अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम
2006 में
धारा 237
(1) में
आरक्षित
भूमियों को
भारतीय वन
अधिनियम 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 और धारा 20 के
प्रावधानों
की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट-'फ' अनुसार है। (घ)
ऐसा कोई
प्रस्ताव
विचाराधीन
नहीं है।
विभाग में संलग्न कर्मचारियों व ऑपरेटरों के दायित्व
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
39. ( क्र. 1103 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत नर्मदापुरम में वॉटर शेड एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ऑपरेटर/कर्मचारी संलग्न हैं। (ख) संलग्न ऑपरेटरों/कर्मचारियों को कौन सा कार्य सौंपा जाकर कार्य सम्पादित कराया जा रहा हैं? (ग) क्या संलग्न ऑपरेटर/कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप कार्य लिये जाने के साथ-साथ अतिरिक्त अन्य कार्य भी कराया जा रहा हैं, यदि हाँ, तो संलग्न ऑपरेटर/कर्मचारी कौन-कौन से कार्य/दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? क्या यह नियमानुसार हैं यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं हैं तो इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला पंचायत नर्मदापुरम में वाटरशेड एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ऑपरेटर/ कर्मचारी संलग्न नहीं हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजना की सम्पूर्ण जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
40. ( क्र. 1152 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत हुये, कितने कार्य पूर्ण, कितने कार्य अपूर्ण तथा कितने कार्य अप्रारंभ हैं ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करवाए एवं कार्यों के अपूर्ण रहने का कारण बतावें। (ख) सेंधवा विधानसभा में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक शासन से कितनी राशि आवंटन की गई पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में जिले की सेंधवा विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत 4851 कार्य स्वीकृत हुये, जिनमें 520 कार्य पूर्ण, 3249 कार्य अपूर्ण एवं 1082 कार्य अप्रारंभ है। महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग एवं मजदूरों की उपलब्धता के आधार पर कार्य पूर्ण किये जाते है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) सेंधवा विधानसभा में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक 6303.54 लाख रू. व्यय की गई हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।
राज्य पात्रता परीक्षा में उर्दू, अरबी, फारसी का समावेश
[उच्च शिक्षा]
41. ( क्र. 1193 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/सेट परीक्षा/2024, दिनांक 15/3/24 में क्या उर्दू अरबी एवं फारसी विषय को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में विज्ञप्ति 20 विषयों में 04 अतिरिक्त विषयों को जोड़ने हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या इसमें उर्दू अरबी फारसी विषयों को शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) राज्य पात्रता परीक्षा में 2024 के पूर्व में आयोजित कब-कब हुई परीक्षा में उर्दू अरबी एवं फारसी विषयों को शामिल किया गया था? (घ) क्या राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में उर्दू अरबी एवं फारसी विषयों को शामिल करने के संबंध में विभाग को छात्र/छात्राओं अथवा संस्था द्वारा कोई आवेदन दिया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग में क्या कार्रवाई की गई?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में उर्दू, अरबी एवं फारसी विषय में प्रवेशित छात्रों की संख्या कम है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य पात्रता परीक्षा-2024 में उर्दू, अरबी एवं फारसी विषयों को शामिल नहीं किया गया है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेष उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2024 के पूर्व राज्य पात्रता परीक्षा क्रमश: वर्ष 2017 एवं 2022 में आयोजित की गई। जी हाँ, वर्ष 2017 की राज्य पात्रता परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल किया गया था, इसी प्रकार वर्ष 2022 की राज्य पात्रता परीक्षा में उपरोक्त तीनों विषयों को शामिल किया गया था। (घ) जी हाँ। आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जा रहा है।
महाविद्यालयों का संचालन एवं उच्च शिक्षा व्यवस्थायें
[उच्च शिक्षा]
42. ( क्र. 1278 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित है? इन महाविद्यालयों में कौन-कौन से पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या पवई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दोनों महाविद्यालयों पवई एवं शाहनगर में नियमित कक्षायें संचालित नहीं होने से छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन-कौन हैं तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) पवई विधान सभा अंतर्गत महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं और इस पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (घ) क्या पवई विधान सभा के रैपुरा, कल्दा, सिमरिया/मोहन्द्रा क्षेत्रों में 50 कि.मी. के अन्दर कोई महाविद्यालय नहीं होने से अधिकतर छात्र-छात्रायें उच्च रोजगार मूलक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है। यदि हाँ, तो अभी तक इन क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना क्यों नहीं हुई? इस क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना कब तक की जावेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 02 शासकीय महाविद्यालय क्रमशः शासकीय महाविद्यालय पवई एवं शासकीय महाविद्यालय शाहनगर संचालित हैं। शासकीय महाविद्यालय पवई में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का संचालन होता है, जबकि शासकीय महाविद्यालय शाहनगर में कला एवं वाणिज्य की कक्षायें संचालित हैं। (ख) जी नहीं। उक्त दोनों ही महाविद्यालयों में निर्धारित समय-सारिणी अनुसार नियमित कक्षाओं का संचालन होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। शासन द्वारा समय-समय पर विभागीय मापदण्ड अनुसार निर्णय लिया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सहकारिता क्षेत्र का चुनाव
[सहकारिता]
43. ( क्र. 1292 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक सहकारी साख संस्था से लेकर केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक एवं एपेक्स के चुनाव की प्रक्रिया शासन कब प्रारंभ करेगा? अभी तक इन सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारंभ नहीं हो सकी? जबकि लम्बे समय से चुनाव लंबित है, प्रशासनिक व्यवस्था से कार्य सम्पादित किया जा रहा हैं? (ख) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के चुनाव भी विगत कई वर्षों से नहीं करवाये गये हैं, क्या भविष्य में इसके चुनाव करवाने की शासन की मंशा है? यदि हाँ, तो कब तक?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, शासन द्वारा जारी जय किसान ऋण माफी योजना 2018 के अंतर्गत सदस्यों की पात्रता/अपात्रता में परिवर्तन संभावित होने, लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2019 में निर्वाचन सूची का नया प्रारूप अधिसूचित होने तथा सदस्यता सूची तैयार कराई जाने, वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी एवं वर्ष 2022 में स्थानीय निकाय चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील होने, वर्ष 2023 में विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता तथा 2024 के लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से नहीं कराए जा सके हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से निर्वाचित प्रतिनिधि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के निर्वाचन में एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से निर्वाचित प्रतिनिधि अपेक्स बैंक के संचालक मण्डल के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं अपेक्स बैंक के निर्वाचन संभव हैं। जी हाँ प्रशासनिक व्यवस्था से कार्य संपादित किया जा रहा है। (ख) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के गत संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 18.01.2016 को पूर्ण कराया गया था। जी हाँ, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इंजीनिरिंग महाविद्यालय की स्थापना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]
44. ( क्र. 1293 ) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा शहर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है, उज्जैन जिले का एक लाख से अधिक आबादी का सबसे बड़ा शहर है। नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। नागदा नगर व खाचरौद से छोटे शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज शासन संचालित कर रहा है। यहाँ निजी क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा का कोई केन्द्र नहीं है। भविष्य में नागदा में तकनीकी शिक्षा के लिये इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने की मंशा शासन की है क्या? (ख) क्या इस संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित है या प्रक्रिया में है? (ग) यदि शासन की मंशा इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने की है तो क्या शीघ्र कॉलेज की घोषणा कर आगामी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी? (घ) यदि नहीं, तो नागदा को ये कॉलेज कब तक मिलेंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) नागदा शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। (ख) एवं (ग) जी नही। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहायक प्राध्यापकों की भर्ती नियम
[उच्च शिक्षा]
45. ( क्र. 1316 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति बैकलॉग पद हेतु कितने सहायक प्राध्यापकों का चयन किया गया? विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक कुल कितने सहायक प्राध्यापकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर विभाग द्वारा कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया, क्या उच्च शैक्षणिक सेवा भर्ती नियमों के तहत की गई थी? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) नियुक्ति के समय शर्तों (दो वर्ष के भीतर नेट/स्लेट/पी.एच.डी.) की योग्यता अर्जित करने हेतु विभाग द्वारा कितने सहायक प्राध्यापकों को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया? (ग) सहायक प्राध्यापकों को 24 दिसम्बर, 1998 से शैक्षणिक सेवा भर्ती नियमों में शिथिलता कर नियमित किया गया था तो अनुसूचित जनजाति के शेष सहायक प्राध्यापकों को आपाती सहायक प्राध्यापकों की भांति नियम शिथिल कर कब नियमित किया जायेगा? (घ) सुपर न्यूमरेरी सहायक प्राध्यापकों की तरह मानवीय आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति के सहायक प्राध्यापकों को कब नियमित किया जायेगा? बैकलॉग भर्ती नियमों के तहत नियमों को शिथिल कर न्यूनतम योग्यता वालों को चयन करने का प्रावधान किया गया है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकारों का हनन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
46. ( क्र. 1384 ) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविधान की 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243-छ) में उल्लेखित 29-विषय किस-किस विभाग के नियंत्रण में है? विभागों के नाम एवं बालाघाट जिले में संबंधित विभागीय जिला अधिकारियों के नाम, पदनाम बताएं? क्या बालाघाट जिले में मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 का पालन हो रहा है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कृत्य नियम-1994, जिला पंचायत की शक्तियां धारा 129- च, धारा 47 की प्रति देवें एवं वर्तमान अध्यक्ष के पदभार ग्रहण से लेकर आज दिनांक तक जिला पंचायत की साधारण सभा, सामान्य प्रशासन एवं समस्त स्थाई समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन देवें। (ग) बालाघाट जिले की जिला पंचायत के समस्त स्थाई समितियों का कार्रवाई विवरण देखकर बताएं कि क्या समिति के सचिवों के द्वारा धारा-47 में उल्लेखित नियम के अनुसार वार्षिक बजट का अनुमोदन कराया गया है या नहीं? (घ) वर्ष-2022 से लेकर प्रश्न दिनांक की अवधि में जिला पंचायत के नियंत्रण अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों में जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के कुल कितने विभागीय जांच के मामले लंबित हैं एवं कितनों का निराकरण किया गया है? क्या लघु एवं दीर्घ शास्ति के मामले नियमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गए हैं या नहीं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। प्रश्नांकित अधिनियम का पालन हो रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जिला पंचायत का वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय का अनुमोदन सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट तैयार किया गया है। आगामी सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में अनुमोदन की कार्यवाही की जावेगी। शेष स्थाई समितियों के विभागों को ऑनलाईन अनुदान प्राप्त होता है, जिसके आय-व्यय का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा संबंधित समितियों की बैठक में कराया जाता है। (घ) जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कृषि विभाग द्वारा योजनांतर्गत कृषकों को लाभ
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
47. ( क्र. 1419 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा किसानों के कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से शासन द्वारा योजनाएं संचालित की गई हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ है, तो सेंधवा विधानसभा में विकासखण्डवार प्रश्नांकित विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं तथा संचालित योजना के तहत वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं के तहत कितने कृषकों को वर्षवार योजनावार लाभान्वित किया गया है? कृषकों की संख्यात्मक जानकारी, लाभान्वित राशि सहित वर्षवार उपलब्ध कराई जावे। (ग) विभाग में वर्तमान में खाद, बीज, दवाई की क्या व्यवस्था की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़कों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
48. ( क्र. 1420 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधानसभा में योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है। ग्राम का नाम, दूरी व लागत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी देवें? (ख) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के लिए कितनी ग्राम पंचायत छूटी है? ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करावे? योजनांतर्गत में छूटे ग्रामों को कब तक जोड़ा जायेगा? (ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के मरम्मत के लिये क्या प्रयास किये जा रहे है? प्रश्नानुसार सेंधवा विधानसभा में ग्रामवार बनाई गई कौन-कौन सी सड़कों की गारंटी पूर्ण हो गयी है। सड़कवार, ग्रामवार जानकारी देवें? (घ) क्या शासन दो ऐसे ग्राम जो विषयांकित योजना से जुड़े हैं वहां के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के पहले मुख्य सड़क तक तथा मुख्य सड़क से दूसरे ग्राम तक जाना पड़ता है ऐसे गांव को एक दूसरे ग्राम तक सीधे पहुंचने हेतु इस योजना में शामिल किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सेंधवा विधानसभा में योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जोड़े गये ग्राम, दूरी, लागत की राशि एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र ग्राम पंचायत जोड़ा जाना शेष नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 250 एवं 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में योजना अंतर्गत कोई भी पात्र ग्राम जोड़ा जाना शेष नहीं है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित मार्गों का संधारण एवं रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत मार्ग निर्माण के पश्चात पांच वर्ष का संधारण कार्य डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में संविदाकार द्वारा किया जाता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही आगामी पांच वर्ष के संधारण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार कर निविदा आमंत्रित कर संधारण (मरम्मत) हेतु संविदाकार नियुक्त किया जाता है। सेंधवा विधानसभा में गारंटी पूर्ण हुई सड़कों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्तमान में दोहरी सम्पर्कता हेतु कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 अंतर्गत मामलों का निराकरण
[सहकारिता]
49. ( क्र. 1431 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 के अनुसार सहकारिता विभाग आदेश क्रमांक 1766 दिनांक 4/8/22 द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो गठन के बाद कब-कब मीटिंग आयोजित की गई, किन-किन प्रकरणों को न्यायालय जाने के पूर्व निराकृत किया? (ख) तिलहन संघ कर्मियों से संबंधित कितने प्रकरण विभाग के संज्ञान में है, कौन-कौन से प्रकरण शासन को प्रेषित है, विवरण दें, क्या SLP 31673/2011 आदेश दिनांक 15/4/2013 सेवायुक्तों के पक्ष में प्रकरण खारिज किया है? यदि हाँ, तो अनावश्यक अपीलीय/अदालतीय व्यय विभाग क्यों कर रहा है? (ग) क्या तिलहन संघ कर्मी अतिशेष घोषित थे? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति दें। शासन व सहकारिता में प्रतिनियुक्ति/संविलियत को पांचवा वेतनमान लाभ की पात्रता है यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति दें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करेंगे? (घ) क्या तिलहन संघ की बोर्ड मीटिंग में, कर्मियों को पांचवें वेतनमान संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? यदि हाँ, तो इसकी छायाप्रति देंगे? क्या पंजीयक ने प्रस्ताव को अमान्य किया था, अभिलेख, प्रमाण सहित स्पष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) कुल 110 प्रकरण, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार, जी हाँ, शासन के पक्ष को स्पष्ट करने के लिये प्रति उत्तर दिया जाता है, कोई अनावश्यक व्यय नहीं किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार। तिलहन संघ के परिसमापनाधीन होने के कारण। (घ) जी हाँ। तिलहन संघ के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 14/10/1998 में विषय क्र. 15 (ब) के अंतर्गत प्रश्नांकित प्रस्ताव पारित किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, जी हाँ, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के पत्र क्र./विप./ते.प्र./29/99/28 दिनांक 06/01/1999 के द्वारा प्रस्ताव अमान्य किया गया था, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
50. ( क्र. 1446 ) श्री
उमाकांत
शर्मा : क्या
पंचायत
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) विदिशा
जिले में
प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण
अंतर्गत
योजना
प्रारंभ से
कितने-कितने
आवास स्वीकृत
हुये हैं? हितग्राहीवार, विकासखण्डवार
जानकारी
उपलब्ध
करावें। (ख) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में स्वीकृत
आवासों में
कितने आवास का
निर्माण
पूर्ण हुआ है? कितने
आवास अपूर्ण
हैं? कितने
आवास स्वीकृत
होने के बाद
अप्रारंभ हैं? ग्राम
पंचायतवार, विकासखण्डवार
जानकारी
देवें। /span>(ग) प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में
विकासखण्ड
सिरोंज एवं लटेरी
में आवास प्लस
पोर्टल एवं
लाड़ली बहना
आवास योजना
में
कितने-कितने
हितग्राहियों
के नाम जोड़े
गये हैं? (घ) प्रश्नांश
(ग) के संदर्भ
में आवास प्लस
एवं लाड़ली
बहना आवास
योजना के आवासों
की स्वीकृति
कब तक प्रदान
की जावेगी? (ङ)
प्रश्नकर्ता
का पत्र
क्रमांक 968/एसआरजे/2024 दिनांक 24.05.2024
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी जिला
पंचायत विदिशा
को कब प्राप्त
हुआ? पत्र
की पावती एवं
कृत
कार्यवाही से प्रश्नकर्ता
को कब अवगत
कराया गया? पत्राचार
की छायाप्रति
उपलब्ध
करावें। उक्त
पत्र एवं
शिकायत की
जांच कब की गई
एवं दोषियों
पर क्या
कार्यवाही की
गई? जांच
प्रतिवेदन की
छायाप्रति
उपलब्ध करावें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी
प्रधानमंत्री
आवास
योजना-ग्रामीण
के पोर्टल pmayg.nic.in पर
उपलब्ध है। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट-अ
अनुसार है। (घ)
आवास प्लस
योजना के
आवासों की स्वीकृति
वर्ष 2020-21 से
प्रारंभ की गई
तथा लाड़ली
बहना आवास
योजना में
प्राप्त
आवेदन पत्रों
की जांच एवं
स्वीकृति
हेतु विस्तृत
निर्देशों को
तैयार किये जाने
की कार्यवाही
प्रचलन में है।
(ड.) प्रश्नकर्ता
का पत्र
क्रमांक 968/एसआरजे/2024 दिनांक 24.05.2024
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी जिला
पंचायत विदिशा
को दिनांक 29.05.2024 को
प्राप्त हुआ।
पत्र की पावती
एवं कृत
कार्यवाही से प्रश्नकर्ता
को दिनांक 30.05.2024 को अवगत
कराया गया। पत्राचार
की छायाप्रति पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-ब
अनुसार है। उक्त
पत्र एवं
शिकायत की जांच
16.06.2024 को
की गई जिसके
प्रतिवेदन की
छायाप्रति पुस्तकालय में
रखे परिशिष्ट-स
अनुसार है।
संबल योजना से संबंधित जानकारी
[श्रम]
51. ( क्र. 1447 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित हैं? उक्त योजनाओं में कितने-कितने श्रमिक पंजीकृत हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त पंजीकृत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक विदिशा जिले में कौन-कौन सी योजनाओं से सहायता प्रदान की गई है? जनपद पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने- कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने स्वीकृत किये गये? कितने अपात्र पाये गये? जनपद पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त योजनाओं के पोर्टल पर नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किये गये श्रमिकों को पुनः पंजीयन हेतु 1 अप्रैल 2022 से प्रश्नांकित अवधि तक कितने आवेदन विदिशा जिले अंतर्गत जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में प्राप्त हुए हैं? निकायवार जानकारी उपलब्ध करावें। इनमें से कितने पात्र एवं कितने अपात्र पाये गये? कितने आवेदन जानकारी के अभाव में अपात्र किये गये है तथा जानकारी को पूर्ण कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये संचालित 22 योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत प्रदेश में कुल 1797875 श्रमिक पंजीकृत हैं। पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। श्रम विभाग में म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता (रू. 5 हजार), सामान्य मृत्यु सहायता (रू.2 लाख), दुर्घटना मृत्यु सहायता (रू.4 लाख), आंशिक दिव्यांगता सहायता (रू.1 लाख) एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना (रू.2 लाख) संचालित की जाती है। संबल योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में जिला विदिशा अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदाय की गई योजनावार सहायता की जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक प्रदाय की गयी सहायता के संबंध में जनपद पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में जिला विदिशा अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन, स्वीकृत आवेदन एवं अपात्र पाये गये प्रकरणों की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक प्राप्त आवेदन एवं स्वीकृत किये गये आवेदन तथा अपात्र पाये गये आवेदनों की जनपद पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ज अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2022 से प्रश्नांकित अवधि तक नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र पाये गये श्रमिकों के पुन: पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र आवेदनों की संख्या एवं अन्य वांछित जानकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-च अनुसार है। पंजीयन हेतु अपात्र पाये गये आवेदनों के संबंध में श्रमिकों द्वारा अपील किये जाने का प्रावधान है। श्रमिकों को तदाशय की जानकारी दी जाती है। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पोर्टल पर नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किये गये श्रमिकों को पुनः पंजीयन हेतु 1 अप्रैल 2022 से प्रश्नांकित अवधि तक विदिशा जिला अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं उक्त में से पात्र एवं जानकारी के अभाव में अपात्र किये गये आवेदनों की जनपद पंचायतवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-छ अनुसार है।
पहुँच मार्ग का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
52. ( क्र. 1473 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले के शहपुरा विकासखण्ड के अंर्तगत ग्राम बरगी (डोभी) ग्राम पंचायत सगड़ा मेहगवां पहुँच मार्ग का निर्धारण एवं निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या शासकीय मार्ग नहीं होने से ग्रामवासियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? शासन उक्त ग्राम बरगी (डोभी) ग्राम पंचायत सगड़ा मेहगवां पहुँच मार्ग का निर्माण कब तक करायेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जबलपुर जिले के शहपुरा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम डोभी ग्राम पंचायत सगड़ा मेहगवां तक प्रस्तावित पहुँच मार्ग की लंबाई 310 मीटर है, जो शासकीय दस्तावेजों पर सिंचाई विभाग हेतु आवंटित भू-भाग है। उक्त भाग सिंचाई विभाग के आधिपत्य में है, जिसमें नहर निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा नहर मार्ग से आवागमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी ग्राम यदि बारहमासी सड़क से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित है तो उक्त ग्राम को जुड़ा हुआ माना जाता है। ग्राम बरगी (डोभी) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत एन.एच. 12 से बरगी (डोभी) को संपर्कता प्राप्त है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुख्यमंत्री सुदूर सड़क योजनांर्तगत लम्बित प्रस्ताव
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
53. ( क्र. 1475 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री सुदूर सड़क योजनांतर्गत स्वीकृति हेतु जिला पंचायत स्तर पर कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? उक्त प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव बरगी विधानसभा क्षेत्र के कितनी अवधि से किन-किन कारणों से लम्बित हैं? प्रस्ताववार जानकारी दें? जनहित में प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : प्रश्नांश अनुसार 47 प्रस्ताव लंबित हैं। विधानसभावार, प्रस्ताववार अवधि व कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रस्तावों की स्वीकृति शासन से प्राप्त निर्देश/नियमानुसार की जाती है।
कार्य आवंटन में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
54. ( क्र. 1482 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर विधान सभा क्षेत्र में जनपद पंचायत ठीकरी में पांचवें वित्त आयोग की राशि में जनपद सदस्यों के क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कौन-कौन से कार्य, कितनी राशि के, कहां-कहां स्वीकृत किए गए? (ख) इसके लिए जनपद सदस्यों से प्राप्त अनुशंसा/स्वीकृति की प्रमाणित प्रतियां जनपद सदस्यवार, वर्षवार, कार्यवार देवें। (ग) क्या वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि का जनपद सदस्यवार आवंटन न करके कुछ जनपद सदस्यों को ही पूरी राशि के कार्य आवंटन कर दिए गए? ऐसा जिस नियम/आदेश के तहत किया गया उसकी प्रमाणित प्रति देवें। इसका कारण भी स्पष्ट करें। स्वीकृत कार्य नाम, जनपद सदस्य अनुशंसा/स्वीकृति की छायाप्रति देवें। इसके लिए संबंधित अधिकारी पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? समय-सीमा अधिकारी नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) जैसी स्थितियां भविष्य में न हो एवं कार्यों का आवंटन निष्पक्ष रूप से सभी सदस्यों में समान हो इसके लिए विभाग क्या कदम उठाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि का जनपद सदस्यों को प्रश्न दिनांक तक आवंटन नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) राजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत ठीकरी में पांचवें वित्त आयोग की राशि जारी किये जाने के संबंध में जिला स्तर से जांच दल का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
फूड एवं न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी के तहत सुविधा
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
55. ( क्र. 1483 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1885, दिनांक 15-02-2024 के (क) व (ख) उत्तर में वर्णित जिलों छिन्दवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, खरगोन एवं बड़वानी में मद संख्या 7501 फूड तथा न्यूट्रीशियन सिक्योरिटी के तहत कितने हितग्राहियों को क्या-क्या सुविधा दी गई? हितग्राही नाम, पता, जिलावार राशि सहित बतावें। (ख) उपरोक्त जिलों में वर्ष 2021-22 एवं 2022-2023 में हुए समस्त व्यय की जानकारी कार्यवार, राशि, सहित बतावें। (ग) क्या कारण है कि विभाग वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आवंटित कुल राशि व्यय नहीं कर पाया और राशि अगले वर्ष में समायोजित करना पड़ी? वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में केन्द्रांश व राज्यांश की राशि पृथक-पृथक बतावें। (घ) राशि समय पर व्यय न करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि रू.355.31 करोड़ थी। जिसमें से राशि रू.199.40 करोड़ व्यय हुआ, वित्तीय वर्ष (2021-22) में भारत सरकार से राशि रू.83.75 करोड़ प्राप्त हुई। जिससे राशि का व्यय कम हुआ। वर्ष 2022-23 में कुल उपलब्ध राशि रू. 232.06 करोड़ थी, जिसमें से राशि रू.190.40 करोड़ का व्यय हुआ। वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में केन्द्रांश व राज्यांश की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) वर्ष 2021-22 में राशि रू. 83.75 करोड़ का आहरण 31 मार्च को होने से एवं वर्ष 2022-23 में लगभग 82% व्यय होने से शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
56. ( क्र. 1506 ) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र नरयावली में संचालित शासकीय महाविद्यालय नरयावली की स्वीकृति किस वर्ष में की गई थी/संकाय के नाम/छात्र-छात्राओं की संख्या सहित विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्न दिनांक तक शासकीय महाविद्यालय नरयावली में कितने छात्र-छात्राएं अध्यनरत है तथा पूर्व वर्ष कितने छात्र-छात्राओं ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है? वर्षवार जानकारी देवें। /span>(ग) महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं ने कक्षा 12वीं में किस संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण की थी? संकायवार छात्र-छात्राओं की संख्या की जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित छात्र-छात्राओं ने यदि संकाय बदलकर कला स्नातक में प्रवेश लिया है /span>तो क्या शासन महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करेगा यदि हाँ, तो कब तक?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय महाविद्यालय नरियावली की स्वीकृति वर्ष 2018 में की गई थी। महाविद्यालय में कला संकाय संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) शासकीय महाविद्यालय नरियावली में सत्र 2023-24 में 201 छात्र तथा 285 छात्राएँ कुल 486 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार है। (ग) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सत्र 2023-24 में कुल 146 विद्यार्थियों ने कला संकाय में प्रवेश लिया है, इनमें से कक्षा 12वीं में कला के 121, वाणिज्य के 04 तथा विज्ञान के 21 विद्यार्थी हैं। (घ) जी हाँ। प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय हौम्योपैथिक चिकित्सालय रजाखेडी मकरोनिया की स्वीकृति
[आयुष]
57. ( क्र. 1507 ) श्री
इंजीनियर
प्रदीप
लारिया : क्या उच्च
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
शासकीय
होम्योपैथिक
चिकित्सालय
रजाखेडी
मकरोनिया की
स्वीकृति कब
प्रदान की गई
थी तथा
वर्तमान में
चिकित्सालय कहां
संचालित है
तथा पूर्व में
कहां संचालित रहा? (ख) क्या शासकीय
होम्योपैथिक
चिकित्सालय
रजाखेडी मकरोनिया
भवन के लिए
स्वीकृति
प्रदान की गई
थी यदि हाँ, तो
कब और लागत
सहित जानकारी
देवें। (ग) क्या
शासकीय
होम्योपैथिक
चिकित्सालय
रजाखेडी
मकरोनिया भवन
के लिए भूमि
आरक्षित की गई
है यदि हाँ, तो
विभाग द्वारा
भवन निर्माण
के लिए भूमि
आरक्षित करने
के लिए कोई
पत्राचार
किया गया है? (घ) क्या
विभाग शासकीय
होम्योपैथिक
चिकित्सालय
रजाखेडी
मकरोनिया भवन
की स्वीकृति
प्रदान करेगा
तो कब तक?
उच्च
शिक्षा
मंत्री ( श्री
इन्दर सिंह
परमार ) : (क) 19
दिसम्बर 1996 को।
शासकीय
होम्योपैथिक
रजाखेडी
चिकित्सालय
नहीं अपितु
औषधालय होम्योपैथिक
रजाखेडी
संचालित है। वर्तमान
में औषधालय
ग्राम पंचायत
भवन में संचालित
है। पूर्व में
औषधालय
किराये के भवन
में संचालित रहा
है। (ख) जी
हाँ। दिनांक 22/03/2010
द्वारा राशि
रूपये 7.28
लाख की
स्वीकृति
प्रदान की गई
है। (ग) जी
हाँ। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (घ) स्वीकृति
प्रदान की गई
है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
58. ( क्र. 1519 ) श्री महेन्द्र केशरसिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भैंसदेही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में नवीन मार्ग स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें। /span>(ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या सभी स्वीकृत मार्गों को समय-सीमा में पूर्ण किया गया है? यदि नहीं, तो कारण बाताएं। (ग) इन मार्गों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (घ) अपूर्ण मार्गों के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है? यदि हाँ तो जिम्मेदार व्यक्ति पर क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेस-3 के अंतर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत सड़कों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत 07 मार्गों में से 02 मार्ग समय-सीमा में एवं 05 मार्ग विलंब से पूर्ण किये गये है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्वीकृत समस्त 07 मार्ग पूर्ण हो चुके है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। /span>(घ) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न वितरण
[सहकारिता]
59. ( क्र. 1540 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किमाननीय मंत्री महोदय (क) विधान सभा डबरा के अंतर्गत नगर पंचायत बिलौआ/पिछोर एवं नगर पालिका डबरा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की किस सहकारी संस्था में किस दिनांक से कौन व्यक्ति प्रबंधक के पद पर कार्यरत है? (नाम, पद, संपर्क बतावें) तथा 01 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रत्येक संस्था में कितने हितग्राहियों की संख्या दर्ज है? (ख) बिंदु 1 के अनुसार 01 जनवरी, 2024 से मई 2024 तक प्रत्येक सहकारी संस्था को हितग्राहियों को वितरण हेतु गेहूँ, चावल, शक्कर व अन्य खाद्यान्न कितने-कितने कुंटल प्रदाय किया गया? माहवार बतावें तथा प्रति हितग्राही उक्त उल्लेखित सामाग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस दर से विक्रय की जाती है? शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (ग) 01 अप्रैल, 2022 से मई 2024 अवधि में किस सहकारी प्रबंधक द्वारा हितग्राहियों को खादान्न वितरण में अनियमितताएं की गई अथवा खाद्यान्न सामग्री का वितरण नहीं करने संबंधी किस व्यक्ति ने शिकायत की? जिसकी जांच किस अधिकारी से करवाई गई? प्रत्येक का जांच प्रतिवेदन देवें यदि जांच नहीं करवाई गई तो क्या कारण था?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है हितग्राहियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।
मछंड संस्था के समिति प्रबंधक द्वारा भ्रष्टाचार
[सहकारिता]
60. ( क्र. 1541 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिंड जिले की सेवा सहकारी संस्था मछंड पर 250 बोरी सरसों छुट्टी के दिन संस्था के सहायक समिति प्रबंधक द्वारा प्रदत्त बारदाने में भरकर समर्थन मूल्य पर बेचे जाने हेतु तहसीलदार मिहोना द्वारा जब्त की गई थी? यदि हाँ, तो कलेक्टर भिंड द्वारा बिना वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाए खाद्यान्न माफिया को सुपुर्द करने की जांच करवाई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) दिनांक 25/04/24 को कलेक्टर भिंड ने सहकारी संस्था मछंड उपार्जन केंद्र में अनियमितताएं पाई जाने पर उपार्जन केंद्र के प्रभारी को हटा दिया था? यदि हाँ, तो खरीदी में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? इनकी जांच किस अधिकारी से करवाई गई? जांच रिपोर्ट देवें। (ग) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर भिंड ने प्रबंधक से सांठ-गांठ कर बिना अनियमितताओं की जांच के पुनः मछंड उपार्जन केंद्र का प्रभारी दिनांक 02/05/24 को बनाने की उच्च स्तरीय जांच करायी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) मछंड संस्था में पदस्थ अवधि में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भिंड, अनुविभागीय अधिकारी लहार तथा खाद अधिकारियों को कब-कब, किन-किन के द्वारा शिकायते की गई? शिकायतों की जांच करवाकर दोषी पाये जाने पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। छुट्टी का दिन नहीं था, खरीदी प्रभारी/सहायक समिति प्रबंधक द्वारा प्रदत्त बारदानों में सरसों नहीं पाई गई। कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा तहसीलदार रौन एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से पत्र क्र. 1000-1001 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा जांच कराई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड के पत्र क्र. 321 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा केन्द्र प्रभारी को हटाया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। कलेक्टर भिण्ड द्वारा जांच कराई गई। जांच में दोषी न पाये जाने के कारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड के पत्र क्र. 417 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा खरीदी प्रभारी को पुन: कार्य हेतु आदेशित किया गया है। श्री गोविंद सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आयुक्त संभाग चंबल (मुरैना) को की गई शिकायत की प्रतिलिपि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. को भी प्राप्त हुई जिसकी जांच हेतु आयुक्त संभाग चंबल (मुरैना) को कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. के पत्र क्र./विप./उपा./2024/653 दिनांक 22.05.2024 से लेख किया गया एवं पत्र दिनांक 15.06.2024 एवं 27.06.2024 से पुन: स्मरण भी कराया गया है, जांच प्रतिवेदन अपेक्षित। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन को शिकायत की गई थी जो खाद्य विभाग को प्राप्त हुई थी। जांच प्रतिवेदन में किसी कर्मचारी को दोषी माने जाने का उल्लेख नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
श्रमिकों के वेतन की जानकारी
[श्रम]
61. ( क्र. 1554 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रमायुक्त कार्यालय म.प्र. शासन इंदौर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक1/11/अन्ये./ पांच/2024/8621-870, इंदौर दिनांक 13/03/2024 जारी कर राज्य के श्रमिकों के पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित जारी की गई थी? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने श्रमिकों को इस आधार पर नवीन पुनरीक्षित वेतन मिला है? म.प्र. शासन अन्तर्गत इस वेतन को प्राप्त करने वाले श्रमिकों को माह अप्रैल 2024 का उन्हें प्राप्त कुल वेतन की जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या दिनांक 24/05/2024 को पुनः अधिसूचना क्रमांक 6/11/अन्ये/पांच/2024/15817-16066, जारी कर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें जारी की गई हैं जिसमें प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिसूचना से कम वेतन दरें है? यदि हाँ, तो वेतन दरों में कमी के क्या कारण हैं? इस अधिसूचना के आधार पर म.प्र. शासन अंतर्गत इस वेतन को प्राप्त करने वाले श्रमिकों के माह मई 2024 का उन्हें प्राप्त कुल वेतन की जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (क) की अधिसूचना में जारी वेतन दरें जो कि बढ़ी हुई दरें थी, बढ़ाने के क्या कारण थे? प्रश्नांश (ख) की अधिसूचना में वेतन दरों को पुनः कम कर दिया गया, इसके क्या कारण हैं? दोनों ही अधिसूचना में वेतन दरें 01/04/2024 से दिए जाने के निर्देश हैं, ऐसे में माह अप्रैल 2024 का वेतन जो श्रमिक प्रश्नांश (क) की अधिसूचना के आधार पर प्राप्त कर चुके हैं, क्या प्रश्नांश (ख) की अधिसूचना के बाद बढ़े हुए वेतन की उनसे वसूली की जाएगी? यदि हाँ, तो उक्त श्रमिकों से कितनी कितनी वसूली की जाएगी? क्या यह न्याय संगत है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। माह अप्रैल, 2024 में प्रदेश में कितने श्रमिकों को नवीन पुनरीक्षित वेतन मिलने संबंधी आंकड़े म.प्र. शासन के समस्त शासकीय -अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रमों तथा विभिन्न नियोजकों से संकलित किया जाना होगा, जो वर्तमान में संकलित नहीं है। (ख) जी हाँ। श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 9401/2024 एवं 10772/2024) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08 मई, 2024 एवं 21 मई, 2024 को आदेश पारित कर आगामी सुनवाई तिथि जुलाई, 2024 तक दिनांक 01.04.24 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते एवं नवीन पुनरीक्षित दरों पर स्थगन दिये जाने के कारण पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरों एवं दिनांक 01.04.24 से बढ़े हुए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को जोड़कर पूर्वानुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन संबंधी अधिसूचना दिनांक 24.5.2024 जारी की गई है। इस अधिसूचना के आधार पर म.प्र. शासन के अंतर्गत माह मई, 2024 का वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों एवं उन्हें प्राप्त वेतन संबंधी आंकड़े समस्त शासकीय-अर्द्धशासकीय विभाग/निगम/मंडल/ उपक्रमों से संकलित किया जाना होगा, जो वर्तमान में संकलित नहीं है। (ग) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा-3 अनुसार म.प्र. शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, फलस्वरूप प्रश्नांश (क) की अधिसूचना क्रमांक 8621-870 दिनांक 13.03.2024 द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें जारी की गई थी। श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 9401/2024 एवं 10772/2024) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8 मई, 2024 एवं 21 मई, 2024 को आदेश पारित कर आगामी सुनवाई तिथि जुलाई, 2024 तक स्थगन दिये जाने के कारण प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अधिसूचना दिनांक 24.5.2024 द्वारा नवीन पुनरीक्षित दरों के स्थान पर पूर्व प्रचलित न्यूनतम वेतन दरों एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पूर्वानुसार दिनांक 01.04.24 से बढे हुए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन संबंधी अधिसूचना दिनांक 24.5.2024 जारी की गई है। नवीन पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन लागू किये जाने संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
विद्यार्थियों की फीस
[उच्च शिक्षा]
62. ( क्र. 1556 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस एक मुश्त प्रवेश के समय लिए जाने का शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इन विद्यार्थियों से एक साथ पूरी फीस लेने का क्या कारण है? (ग) क्या सरकार विद्यार्थियों की कठिनाइयों को देखते हुए एक मुश्त साल भर की फीस लेने का आदेश वापस लेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य प्रक्रिया में सरलता एवं विद्यार्थियों को बार-बार फीस जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए आदेश दिनांक 08-04-2024 को जारी किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 03-06-2024 द्वारा संशोधित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पंचायतों में शेष राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
63. ( क्र. 1580 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें है जहाँ 31 मार्च, 2024 भी स्थिति में सभी मदों को मिलाकर 50 लाख से अधिक राशि शेष है? (ख) इतनी अधिक मात्रा में राशि शेष रहने एवं राशि का उपयोग विकास कार्यों एवं जनहित के कार्यों में नहीं करने के क्या कारण है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं की जानकारी
[सहकारिता]
64. ( क्र. 1585 ) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं? वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना नगद कृषक अल्पकालीन ऋण कृषकों को दिया गया है? लाभान्वित कृषक भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी मात्रा और कितनी राशि का बीज और खाद कितने कृषकों को अल्पकालीन ऋण के रूप में दिया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कितना खाद, किस प्रकार का, किस मात्रा में, किस उत्पादक से, किस दर से खरीदा गया तथा किस दर से किसानों को दिया गया? आलोच्य वर्षवार पूर्ण विवरण के साथ दें। (घ) प्रश्नांश (ख) उल्लेखित किस-किस फसल का बीज किस मात्रा में किस उत्पादक से किस दर से खरीदा गया तथा किसानों को किस दर से बेचा गया? आलोच्य वर्षवार अभिलेख उपलब्ध कराएं। (ङ) उपरोक्त अवधि में कितना बीज शेष रहा? उनका उपयोग कहां-कहां किया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रदेश में 4528 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं कार्यरत है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक वितरित नगद अल्पकालीन फसल ऋण, लाभान्वित कृषक संख्या एवं भुगतान की गई राशि का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों की संख्या, बीज एवं रासायनिक खाद अल्पकालीन ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित खाद, उत्पादक से क्रय नहीं किये जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित बीज, उत्पादक से क्रय नहीं किये जाने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक उल्लेखित संस्थाओं में 0.06 लाख क्विंटल बीज शेष रहा। संबंधित संस्थाओं को शेष बीज नियमानुसार वापस किया गया तथा वर्तमान सीजन में विक्रय कर उपयोग भी किया जा रहा है।
महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पूर्ति
[उच्च शिक्षा]
65. ( क्र. 1605 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत है? उसके साक्षेप में कुल कितने पद है? जानकारी महाविद्यालय का नाम सहित देवें। उपरोक्तानुसार पद कितने समय से रिक्त है? प्रत्येक पद की रिक्तता की समयावधि बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों में सभी संवर्गों के कुल 258 पद स्वीकृत हैं। महाविद्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
छत्रसाल महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम का संचालन
[उच्च शिक्षा]
66. ( क्र. 1609 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 45 दिनांक 04.02.2024 के माध्यम से माननीय मंत्री जी को तथा कलेक्टर पन्ना द्वारा पत्र क्रमांक 431 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को पन्ना जिले में शासकीय विधि महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? कब तक पन्ना में शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्राचार्य, छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना द्वारा पत्र क्रमांक 567 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से महाविद्यालय पन्ना में छात्र-छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये भूगर्भ शास्त्र, माईक्रो बायोलाजी, सांख्यकीय, दर्शन शास्त्र एवं संगीत जैसे नवीन पाठ्यक्रम के संचालन की स्वीकृति हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को लेख किया गया था। यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? कब तक पन्ना महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगें? यदि नहीं तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पन्ना के प्राचार्य द्वारा की गई मांग अनुसार अन्य विषयों में नवीन पाठ्यक्रम संचालन के प्रस्ताव का परीक्षण कर डी.पी.आर. तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ईएसआई हॉस्पिटल की जानकारी
[श्रम]
67. ( क्र. 1610 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले में ईएसआई हॉस्पिटल खोले जाने हेतु शासन स्तर पर पूर्व में कोई कार्यवाही प्रचलन में रही है? यदि हां तो क्या बतावें? (ख) यदि नहीं, तो क्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र जहां श्रमिकों की संख्या अधिक है ध्यान में रखते हुये पन्ना जिले में ईएसआई हॉस्पिटल खोला जावेगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हां, पन्ना जिले में 100 बिस्तरीय ईएसआई हॉस्पिटल खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली (भारत सरकार) को प्रेषित किये गये थे, निगम द्वारा उनके पत्र दिनांक 20.10.2020 द्वारा पर्याप्त बीमित संख्या न होने से 100 बिस्तरीय अस्पताल के प्रस्ताव अमान्य किये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बुन्देलखण्ड (छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना) बघेलखण्ड (रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, अनूपपुर) में ईएसआई हॉस्पिटल खोले जाने हेतु निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।
नये तालाबों का निर्माण एवं पुरानों का जीर्णोद्धार
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
68. ( क्र. 1636 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर जिले के विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन में किन-किन ग्रामों में पुष्कर धरोहर योजना के अंतर्गत प्रश्नतिथि तक किस-किस स्थान में, कितनी-कितनी लागत के तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुये पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार के लिये किस योजना के तहत कब, कहां के कार्य स्वीकृत किये/करेंगे? (ख) अमरपाटन विधानसभा में परासिया/आनंदगढ़/ताला एवं ऐसी जगहों पर जहाँ गौशाला की बेहद आवश्यकता है वहां पर गौशालाओं के निर्माण की क्या योजना जिला प्रशासन/राज्य शासन बना रहा है? कब तक योजना स्वीकृत होगी? बिन्दुवार विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नानुसार पुष्कर धरोहर उपयोजना अंतर्गत तालाब जीर्णोद्धार के कार्य स्वीकृत किये गये। अत: तालाब निर्माण के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये। तालाब जीर्णोद्धार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार विभाग का पत्र क्रमांक 8695 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं। (ख) गौशाला संबंधी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
आवंटित राशि की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
69. ( क्र. 1637 ) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मैहर जिले की ग्राम पंचायत भिन्ना में वित्तीय वर्ष 2011-2014 के दौरान हॉट बाजार की दुकानें शासकीय अराजी में तत्कालीन सरपंच के द्वारा बना दी गई थी अगर नहीं तो बीस दुकानें कहां बनी विवरण दें? प्रति दुकान कितनी राशि ली गई? उसे किस खाते में जमा कराया गया था? एक प्रति खाते की दें। (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2013 से 2017 के दौरान उसी बीस दुकानों में हाट बाजार स्वीकृत कराकर 7.50 लाख ( सात लाख पचास हजार) स्वीकृत करा कर आहरित किये गये? प्रकरणवार/आहरित राशिवार बिन्दुवार विवरण दें। आहरित राशि कहां गई/व्यय हुई विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित दुकानों का कितना-कितना किराया, किस-किस से प्रश्न तिथि तक लेना बाकी है? दुकानवार विवरण दें। कब तक किराया वसूला जायेगा एवं किस से व कितना विवरण दें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में हुई अनियमितताओं पर राज्य शासन/जिला प्रशासन किस-किस के विरूद्ध कब व क्या कार्यवाही किन-किन नियमों के तहत कर आपराधिक प्रकरण कायम करवायेगा? प्रकरणवार विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जनपद पंचायत अमरपाटन की ग्राम पंचायत झिन्ना में 20 दुकानों के निर्माण कब, ग्राम पंचायत के किस आराजी, किस योजना से कितनी राशि से निर्मित कराई गई। दुकान वितरण में ली जाने वाली पगड़ी की राशि, किराया प्राप्त कर किस खाते में जमा हुआ इस बावत जनपद स्तरीय चार सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार जांच प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
70. ( क्र. 1690 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा अतिथि विद्वान नियुक्त करने के क्या-क्या नियम/प्रावधान हैं? कृपया नियमों की जानकारी देते हुए बताये कि प्रदेश में कौन-कौन महाविद्यालयों में वर्ष 2023-24 एवं प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने पद रिक्त है तथा कितने अतिथि विद्वान कार्यरत है? कृपया अलग-अलग जानकारी दें। (ख) क्या राज्य शासन द्वारा विद्वान अतिथियों को लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दिये जाने का नियम है? कृपया नियमों/निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। (ग) दतिया जिला में विभाग द्वारा कितने महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियां संचालित हो रही है? कृपया जनभागीदारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं की अलग-अलग जानकारी दें। (घ) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक दतिया स्वशासी महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों एवं योजनाओं में कितने-कितने निर्माण कार्य सामाग्री एवं पुस्तकें क्रय की गई हैं? कृपया अलग-अलग विवरण देते हुए मदवार-वर्षवार आय-व्यय का ब्यौरा देते हुए कैशबुक-बिल-वाउचर की जानकारी दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग द्वारा अतिथि विद्वान नियुक्त करने के नियम/प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2023-24 एवं प्रश्न दिनांक तक 8443 पद रिक्त हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। कुल 4887 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ख) विद्वान अतिथियों को लोक सेवा आयोग की चयन प्रकिया में प्राथमिकता दिये जाने संबंधी नियम/निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है। (ग) दतिया जिले में 06 शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति संचालित है। गतिविधियों एवं योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'य' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'र' अनुसार है।
पंचायतों में कर्मचारियों का संलग्नीकरण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
71. ( क्र. 1693 ) श्री राजेन्द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पचांयत सचिव एवं रोजगार सहायकों के स्थानांतरण, संलग्नीकरण एवं प्रभार दिये जाने के क्या नियम हैं? कृपया संलग्न करें। दतिया जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दतिया, सेंवढा, भाण्डेर में जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने सचिव एवं रोजगार सहायकों का प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के आधार पर एक पंचायत से दूसरी पंचायत में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया? (ख) क्या उक्त स्थानांतरण, संलग्नीकरण एवं प्रभार आदेश शासन निर्देश के आधार पर किये गये हैं? यदि हाँ, तो कारण बतायें तथा संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) जिला दतिया, भाण्डेर ब्लॉक के ग्राम पचांयत धनोटी के रोजगार सहायक श्री रविन्द्र सिंग गुर्जर की नियुक्ति उपरांत किस नियम, निर्देश से सेवा समाप्त की गई? शिकायत की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति उपरांत नियम अनुसार 90 दिवस के भीतर निराकरण करने का कोई नियम है? यदि हाँ, तो नियम उपलब्ध करावें। जिला दतिया, भाण्डेर ब्लॉक के ग्राम पचांयत धनोटी के रोजगार सहायक श्री रविन्द्र सिंग गुर्जर द्वारा सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया कार्यालय में सेवा समाप्ति के विरूद्ध अपील की गई थी? अपील का शासन निर्देशानुसार समय-सीमा 90 दिवस में निराकरण किया गया। यदि हाँ, तो निराकरण की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नियमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। दतिया जिले में 302 ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को प्रशासकीय कार्य व्यवस्था के दृष्टिगत एक पंचायत से दूसरी पंचायत में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया। (ख) इस संबंध में जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। संलग्नीकरण करने का शासन स्तर से नियम निर्देश जारी नहीं किए गए है, इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया को स्पष्टीकरण जारी कर जबाव प्राप्त किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) विभागीय निर्देशों के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया के द्वारा अपीलीय प्रकरण न्यायालय, आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अंतरित किया गया। न्यायालय, आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा प्रकरण क्रं. 0036/अपील/2022-23 दर्ज किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 12.08.2024 नियत है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुर्वेदिक उपचार का विस्तार
[आयुष]
72. ( क्र. 1723 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के स्वीकृत ओर कार्यरत चिकित्सकों की संख्या क्या है? (ख) क्या प्रदेश में आयुर्वेदिक उपचार की मांग बढ़ गई है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सरकारी प्रयास किये जा रहे है? (ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छतरपुर जिले में क्या कार्य किये गए? विस्तृत ब्यौरा प्रदाय करें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) कुल 36 नियमित पद स्वीकृत है, वर्तमान में 10 चिकित्सक एवं 03 संविदा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। (ख) (1) औषधालयों में नियमित ओ.पी.डी. एवं चिकित्सालयों में ओ.पी.डी./आई.पी.डी. पंचकर्म एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है। (2) आयुष क्योर ऐप के माध्यम से घर बैठे रोगियों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है। (3) विकासखंड स्तर पर मेगा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। (4) आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) में प्रतिदिन योगाभ्यास के साथ-साथ 12 प्रकार की विशिष्ट चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही हैं। (5) ''आयुष आपके द्वार'' योजनांतर्गत आमजन की सुविधा के लिये घर-घर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जा रहा है। (6) आयुष चिकित्सा संस्थाओं को गूगल मेप पर जोड़ा गया है। (ग) 07 शासकीय आयुर्वेद औषधालयों एवं खजुराहो स्थित आयुष विंग की मरम्मत का कार्य किया गया है। 21 शासकीय आयुर्वेद औषधालयों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के रूप में उन्नयन कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार। आयुष संस्थाओं में औषधि वितरण। आयुष विंग संचालन। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन। औषधीय पौधों के प्रति आमजन में जागरूकता करना। आयुष मेलों के आयोजन करना। चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
पंचायतों में अधूरे कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
73. ( क्र. 1724 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में ऐसे कौन से कार्य है जो प्रश्न दिनांक तक अधूरे/निर्माणाधीन है? कार्यों के नाम, स्थान सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) इन कार्यों के अधूरे रहने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में इन कार्यों में कितनी राशि व्यय हो चुकी है? पूर्ण होने में कितनी राशि की आवश्यकता है? (घ) उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
कर्मचारियों हेतु सुविधा
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
74. ( क्र. 1729 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिला/जनपद पंचायत एवं ग्रामीण विकास अभिकरण (वर्तमान में जिला पंचायत) द्वारा शासन की समस्त योजनाओं का संचालन किया जाता है? जिला/जनपद पंचायत मूल कर्मचारी एवं ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप पेंशन की एवं अन्य स्वत्वों की पात्रता नहीं है क्या शासन इन विभागों के कर्मचारियों को जो कि 2005 के पूर्व के हैं उन्हे पेंशन देने की योजना है यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों का जीवन यापन हेतु शासन क्या कर रहा है? (ख) क्या जिला/जनपद पंचायत मूल एवं ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को पांचवा एवं छठवां वेतनमान शासन द्वारा घोषित दिनांक से नहीं दिया जा रहा है? इस सबंध में शासन अनुरूप दिनांक से नहीं देने का क्या कारण है और शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? (ग) शासन द्वारा जिला एवं जनपद पंचायतों को अपनी आय से भुगतान करने के निर्देश है, जिला एवं जनपद पंचायत के आय के स्त्रोत क्या है, किसी भी जनपद एवं जिले के आय के कोई साधन नहीं होने से क्या संबंधित कर्मचारी को भुगतान नहीं होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, पेंशन की पात्रता नहीं है। जी नहीं। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अनुमोदन अनुसार पांचवा एवं छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया है। (ग) जी हाँ। आय के स्त्रोत संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारी शासकीय कर्मचारी न होकर स्वायत निकाय के कर्मचारी हैं। पंचायतों की आर्थिक स्थिति एवं शासन की मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।
कर्मचारियों के वेतन भत्ते
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
75. ( क्र. 1730 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रतिमाह वेतन भत्तों को देने की क्या व्यवस्था है? क्या उक्त कर्मचारियों को प्रतिमाह शासन द्वारा वेतन भत्तों हेतु सम्पूर्ण आवंटन प्रदान किया जा रहा है, यदि नहीं, तो शासन क्या इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानता क्या शासन पूरा आवंटन जिला जनपद पंचायत के कर्मचारियों को देने हेतु कोई बजट उपलब्ध है? (ख) प्रदेश के जिला एवं जनपद पंचायत में आय के कोई साधान नहीं है मध्यप्रदेश में जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त हो गये है अथवा हो रहे है उन्हे सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेज्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य लाभ आवंटन के अभाव में प्राप्त नहीं हो रहे है जिससे कर्मचारियों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है? शासन प्रदेश की जिला एवं जनपद पंचायत कों सेवानिवृत्ति पश्चात देने वाले स्वत्वों के भुगतान सबंधी क्या कार्यवाही की जा रही है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत के कर्मचारियों को स्टाम्प शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन द्वारा योजना क्रमांक 4610 '' अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरूद्ध अनुदान मद '' से वेतन भत्ते देने की व्यवस्था है। जिला पंचायत के कर्मचारियों को योजना क्रमांक 5847 '' जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान योजना से अनुदान दिया जाता है। जिला/जनपद पंचायतों के कर्मचारियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला संपूर्ण आवंटन जिला एवं जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है। (ख) जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात स्वत्वों का भुगतान हेतु शासन के पत्र क्रमांक 4156/816/22/पं/83, दिनांक 08.09.83 एवं पत्र क्रमांक एफ B-49/99/22/पं-1 दिनांक 28.02.2000 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।
बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
76. ( क्र. 1741 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व में तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मंडी की स्थापना प्रस्तावित की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो मंडी स्थापना हेतु क्या भूमि का चयन कर लिया गया था? उत्तर में यदि हाँ, तो कहां पर कितनी भूमि मंडी स्थापना हेतु आरक्षित की गई है? मंडी स्थापना का प्रस्ताव कहां पर कब से लंबित है तथा इसकी स्थापना कब तक होगी? (ग) क्या तहसील मुख्यालय बहोरीबंद एवं रीठी में मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला खोली गई थी एवं उसके संचालन हेतु भवनों का निर्माण किया गया था? उत्तर में यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन से उपकरण मृदा परीक्षण हेतु रखे गए हैं तथा प्रयोगशाला संचालन हेतु कौन-कौन सा स्टाफ पदस्थ किया जाना प्रस्तावित है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण एवं आवश्यक स्टाफ शीघ्र पदस्थ करेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शासन के वर्ष 2022 में लिए निर्णय "प्रदेश में नई मंडियाँ/उपमंडियों नहीं खोली जानी चाहिए। इसके स्थान पर हानि में चल रही मंडियों की अधोसंरचना के बेहतर उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के साथ उन्हें लाभ में संचालित संस्थान के रूप में परिवर्तित करें। " के अनुक्रम में मंडी स्थापना में कठिनाई होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। तहसील मुख्यालय बहोरीबंद एवं रीठी में मृदा परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भवन का निर्माण, निर्माण एजेंसी मंडी बोर्ड के माध्यम से किया गया था। /span>बहोरीबंद एवं रीठी विकासखंड में स्थापित होने वाली प्रयोगशालाओं को 01-01 ए.ए.एस (एटोमिक एब्जोर्प्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर) प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं। नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमला स्वीकृत नहीं है।/span> (घ) नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए, नीति निर्धारण प्रक्रियागत है। नीति निर्धारण उपरांत आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।
कार्यालयों में पदस्थ दैनिक वेतनभोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
77. ( क्र. 1742 ) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों को स्थाई कर्मी योजना में विनियमित किये जाने वाली नीति क्या है? छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी जिले के जिला/जनपद पंचायत में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (कंप्यूटर ऑपरेटर) का नियमितीकरण अथवा स्थाई कर्मी किए जाने के संबंध में किस स्तर में कार्यवाही प्रचलन में है? (ग) कटनी जिले में कितने दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर श्रमिक 1 सितंबर, 2016 तक कार्यरत रहे तथा वही श्रमिक/दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर आज दिनांक तक कार्यरत हैं? नामवार, पदस्थापना दिनांक सहित जनपदवार, संपूर्ण सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लिखित श्रमिक दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रश्नांश (क) की नीति का लाभ अन्य विभागों की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत श्रमिकों को दिया जावेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/श्रमिकों को स्थाईकर्मी योजना में विनियमित किये जाने वाली नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) कटनी जिले के जिला/जनपद पंचायत में कार्यरत पात्र पाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (कंप्यूटर ऑपरेटर) को स्थाईकर्मी के रूप में विनियमित किया जा चुका है। (ग) कटनी जिले में 04 दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर श्रमिक 1 सितंबर, 2016 तक कार्यरत रहे तथा वही श्रमिक/ दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर आज दिनांक तक कार्यरत हैं। वर्तमान में सभी स्थाईकर्मी के रूप में विनियमित किये जा चुके है। प्रश्न की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लिखित श्रमिक दैनिक वेतन भोगी/कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रश्नांश (क) की नीति का लाभ दिया जाकर स्थाईकर्मी के रूप में विनियमित किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अधिनियम संशोधन की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
78. ( क्र. 1782 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियमों में कोई बदलाव किया जा रहा है अगर हाँ तो बताये किन-किन अधिनियमों में क्या-क्या संशोधन किया जा रहा है? विवरण दें। (ख) क्या इन अधिनियमों में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी या कमी की जा रही है? अगर बढ़ोतरी की जा रही है तो क्या की जा रही है और कटौती की जा रही है तो क्या कारण हैं? (ग) क्या सरकार तहसील/विकासखण्ड/जिला और संभाग का पुर्नगठन युक्तियुक्तकरण करने पर विचार कर रही है? अगर हाँ तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के सबंध में कोई आदेश जारी किया गया है। अगर हाँ तो छायाप्रति दें और क्या मापडदंड बनाये गये है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्नांकित अधिनियम के समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता है, वर्तमान में ऐसी किसी कार्यवाही का सैद्धांतिक निर्णय नहीं लिया गया है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र दिनांक 12.03.2024 से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोजन गठित किया गया है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
जॉब कार्डों में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
79. ( क्र. 1783 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले की ग्राम पंचायत सिहाड़ा में वर्ष 2022 में जॉब कार्डों में हेराफेरी कर आर्थिक अनियमितता करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, अगर हाँ तो क्या जांच कराई गई? (ख) यदि जांच हुई है तो क्या जांच दलो ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, अगर हाँ तो प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराई जावें। (ग) क्या जांच दल ने मृत और शासकीय कर्मचारियों के फर्जी जाबकार्ड बनाकर मनरेगा योजना में गबन और अर्थिक अनियमितता की गई है, अगर हाँ तो दोषियों के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? अगर हाँ तो किन-किन पर और नहीं तो क्या अपराध दर्ज नहीं कराने वाले किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ। (ख) जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जिला स्तर से गठित जांच दल दवारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जांच दल ने मृत और शासकीय कर्मचारियों के फर्जी जॉबकार्ड बनाकर मनरेगा योजना में गबन और आर्थिक अनियमितता की गई। कार्यालय जिला पंचायत खण्डवा के पत्र क्रमांक 1853 दिनाक 24.02 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खण्डवा को दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खण्डवा दवारा पत्र क्रमाक 261 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से थाना प्रभारी, मोघट थाना खण्डवा को दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का लेख किया गया है। साथ ही प्रकरण में ग्राम रोजगार सहायक श्री मोहसीन खान एवं श्री मंगलेश विश्वकर्मा की सेवा समाप्त कर दी गई एवं श्री मुकेश पाल व निलंबित सचिव श्री भाऊराव वाकोडे, श्री शंकर फूलमाली के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। साथ ही जांच दल दवारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बतायी गयी वसूली राशि के संबंध में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत दर्ज प्रकरण में श्री भाऊराव वाकोडे तत्कालीन सचिव, श्री मोहसीन खान, तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक, श्री मुकेश पाल तत्का. सरपंच, श्री एजाज खान तत्का उपयंत्री, श्रीमती राबिया मंसूरी तत्का.उपयंत्री, श्री शंकर फूलमाली तत्का.सचिव एवं श्री मंगलेश विश्वकर्मा तत्का.ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध राशि रु 1627674/- की वसूली के आदेश पारित किये गये हैं।
संबल हितग्राहियों के लंबित प्रकरण
[श्रम]
80. ( क्र. 1796 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक संबल हितग्राहियों के कितने प्रकरण स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित है? सूची देवें। (ख) इनमें से कितने सम्बल हितग्राहियों के प्रकरण तकनीकी त्रुटि यथा नाम, आधार, बैंक अकाउंट, फेल ट्रांजैक्शन व अन्य कारणों से कब से लंबित है, इन्हें सही कर भुगतान हेतु की कार्यवाही की जा रही है? इनमें से कितने प्रकरण 1 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है? (ग) क्या विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने हेतु श्रमिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, यदि हाँ, तो इन विद्यालयों में वर्तमान में केवल श्रमिक डायरी धारी हितग्राहियों के बच्चों को ही परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है? क्या विभाग संबल कार्ड धारक हितग्राहियों के बच्चों को भी इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? (घ) संबल कार्ड धारक हितग्राहियों के बच्चों को भी श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने हेतु कार्य योजना विभाग द्वारा कब तक बनाई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के संबंध में प्रश्नांश (क) की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत प्रश्नांश (ख) की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। 1 वर्ष से अधिक समय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी हाँ। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा जिला भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। नियमानुसार इन विद्यालयों में केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों को ही प्रवेश दिया जाता है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की उपकर निधि का उपयोग केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर ही किया जा सकता है। अत: इन विद्यालयों में संबल कार्डधारक हितग्राहियों के बच्चों को प्रवेश नियमानुसार नहीं दिया जा सकता। (घ) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की उपकर निधि का उपयोग केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर ही किया जा सकता है। अत: इन विद्यालयों में संबल कार्डधारक हितग्राहियों के बच्चों को प्रवेश नियमानुसार नहीं दिया जा सकता।
दिहाडी मजदूरों की जानकारी
[श्रम]
81. ( क्र. 1813 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरबीआई द्वारा 19 नवम्बर, 2022 को जारी दिहाड़ी मजदूर की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार म.प्र. में खेतिहर मजदूर, ग्रामीण मजदूर तथा निर्माण मजदूर को प्रतिदिन औसत दैनिक मजदूरी कितनी-कितनी मिलती है तथा उसका देश में कम मजदूरी देने में स्थान कौन सा है? (ख) मई 2024 तक प्रदेश में दिहाडी मजदूर किस-किस कैटेगरी के कितने कितने है तथा कुल पंजीयन असंगठित श्रमिक कितने कितने है तथा पुरूष, महिला तथा एसटी/एससी अनुसार जानकारी देवें तथा प्रति रोजगार के लिये पलायन करने वाले दिहाडी मजदूर की औसत संख्या क्या है? ">(ग) वर्ष 2015 से 2023 तक कितने दिहाडी मजदूर ने आत्महत्या की कितने असंगठित श्रमिक मृत हुए कितने-कितने को संबल योजना के तहत अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहयता राशि कितनी प्रदान की गई? (घ) संबल, श्रम कल्याण तथा बंधुआ मजदूर पुर्नवास पर वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक कितना प्रावधान था? कितना व्यय हुआ तथा हितग्राही की संख्या कितनी-कितनी है? इन योजना में किस-किस शहर में किस प्रकार का कितनी राशि का कितने बोगस हितग्राही का घोटाला पाया गया? ड.) संबल योजना में पिछले वर्षों में शिवपुरी, पोहरी जनपद तथा भोपाल में पाये गये घोटाले की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश में कृषि श्रमिकों एवं विभिन्न नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है, तदनुसार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार वर्ष 2021-22 में एवं वर्तमान में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी दरों की जानकारी निम्नानुसार है :-
श्रमिक का वर्ग/श्रेणी |
वर्ष 2021-22 |
वर्तमान दर |
||
प्रतिमाह |
प्रतिदिन |
प्रतिमाह |
प्रतिदिन |
|
अकुशल |
8800/- |
338/ |
10175/- |
391/- |
अर्द्धकुशल |
9657/- |
371/- |
11032/- |
424/- |
कुशल |
11035/- |
424/ |
12410/- |
477/- |
उच्च कुशल |
12335/- |
474/- |
13710/- |
527/- |
कृषि श्रमिक |
7000/- |
233/- |
8158/- |
272/- |
(ख) श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों संबंधी वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मई 2024 तक प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गवार पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। प्रदेश में अद्यतन स्थिति में 1782904 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें 1356672 पुरूष श्रमिक एवं 426232 महिला श्रमिक है। मण्डल द्वारा समस्त पंजीकृत श्रमिकों को समान रूप से हितलाभ दिया जाता है। अत: पंजीयन आवेदन में श्रमिक के वर्ग संबंधी जानकारी नहीं ली जाती है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना वर्ष 2018 से संचालित है। संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि योजना में 3,70,315 श्रमिकों एवं परिजनों की मृत्यु हेतु रू. 185.14 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है तथा अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत 2,45,567 श्रमिकों की मृत्यु उपरांत रू. 5437.78 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना आत्महत्या के प्रकरणों में सहायता राशि देय नहीं है। (घ) संबल योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। व्यय तथा हितग्राहियों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। बोगस हितग्राही घोटाला संबंधी कोई जानकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक योजनाओं हेतु बजट प्रावधान, योजनाओं पर व्यय तथा लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। मण्डल की योजनाओं में अपात्र व्यक्तियों को योजना अंतर्गत लाभ प्रदाय किये जाने के संज्ञान में आये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-फ अनुसार है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास पर वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक प्रावधानित बजट व्यय, बजट एवं हितग्राहियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ज अनुसार है। (ड.) संबल योजना में पिछले वर्षों में शिवपुरी, पोहरी जनपद तथा भोपाल में कोई घोटाला नहीं पाया गया है।
छात्र/छात्राओं के गणवेश का कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
82. ( क्र. 1827 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूली छात्र एवं छात्राओं को गणवेश हेतु कपड़े की खरीदी एवं सिलाई करने का कार्य अजीविका मिशन की स्व-सहायता समूह के माध्यम से कराया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले के सभी जनपद पंचायतवार किन-किन स्व-सहायता समूह द्वारा गणवेश हेतु कपड़े एवं अनुवांशिक सामग्री की खरीदी किस-किस दर पर किन-किन फर्म/संस्था से की गई? स्व-सहायता समूह द्वारा गणवेश हेतु कपड़े, अनुवांशिक सामग्री खरीदने हेतु पारित संकल्प, दर स्वीकृति का संकल्प की प्रति, समूह द्वारा निविदा आंमत्रण, निविदा दर का तुलनात्मक पत्रक की प्रति, निविदा के समय सभी फर्मो/संस्थाओं द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) गणवेश हेतु खरीदी किये गये कपड़े की गुणवत्ता की जांच कब-कब, किस-किस अधिकारी से कराई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शासन से आदेश प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों द्वारा गणवेश तैयार करने हेतु कपड़े की खरीदी एवं सिलाई का कार्य किया जाता है। (ख) बालाघाट जिले की सभी जनपद पंचायत की स्व-सहायता समूहों द्वारा गणवेश हेतु कपड़े एवं अनुषांगिक सामग्री की खरीदी दर, फर्म/संस्था संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। स्व-सहायता समूह द्वारा गणवेश हेतु कपड़े अनुषांगिक सामग्री खरीदने हेतु पारित संकल्प, दर स्वीकृति का परित संकल्प की प्रति, समूह द्वारा निविदा के समय सभी फर्मों/संस्थाओं द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न दस्तावेज की प्रति संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) गणवेश हेतु खरीदी किये गये कपड़े की गुणवत्ता की जांच जिला-कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय गुणवत्ता सत्यापन समिति द्वारा की गई है, जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।
उपयोजना की राशि का आवंटन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
83. ( क्र. 1828 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को सामाजिक-आर्थिक उत्थान की योजनाओं अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने हेतु पृथक प्रावधान उपयोजना के अन्तर्गत व्यय करने हेतु राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग को किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का प्रदेश के जिलो में कितनी-कितनी राशि योजनावार आवंटित किया गया? उक्त राशि के जिलो को आवंटन का आधार क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपयोजना की राशि का बालाघाट जिले में योजनावार कहां-कहां व्यय किया गया? जनपद/पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
कृषि यंत्रों का प्रदाय
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
84. ( क्र. 1831 ) श्री माधव सिंह (मधु गेहलोत) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र आगर अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों के ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बार ऑनलाईन साईट खोली गयी? वर्षवार कितने लोगों द्वारा कृषि यंत्र हेतु आवेदन किया गया तथा आवेदन करने की अवधि से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित अवधि में कितने आवेदनों के विरूद्ध कितने हितग्राहियों को क्या-क्या सामाग्री प्रदाय की गई है? यदि हाँ, तो विकासखण्ड आगर व बडौद में कितने हितग्राहियों को क्या-क्या सामाग्री प्रदान की गई है? वर्षवार, यंत्रवार संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुदान प्राप्त हितग्राहियों के खाते में राशि जमा कर दी गई है? यदि हाँ, तो वर्षवार अनुदान राशि की जानकारी से अवगत करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिये सभी जिलों से कृषकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र आगर अंतर्गत कृषि यंत्रों के ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक खोली गई ऑनलाईन साईट कृषकों द्वारा किये गये आवेदन व आवेदन की अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड आगर एवं बडौद में कृषि यंत्रों के लिये कृषकों द्वारा निर्धारित अवधि में किये गये आवेदनों के विरूद्ध लाभांवित हितग्राहियों की संख्या, प्रदाय की गई सामग्री की वर्षवार, यंत्रवार एवं संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संचालित योजनाओं अंतर्गत हितग्राही को दी जाने वाली अनुदान की राशि यदि कृषक यंत्र की पूर्ण राशि देकर क्रय करता है तो अनुदान की राशि कृषक के खाते में और यदि कृषक अंश जमा कर यंत्र क्रय करता है तो अनुदान की राशि निर्माता के खाते में दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आधार पर आगर एवं बडोद विकासखण्ड के हितग्राहियों को अनुदान की राशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से कृषक/निर्माता के खाते में कर दिया गया है। अनुदान की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सड़क निर्माण की डिज़ाइन
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
85. ( क्र. 1833 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-देवास एवं जिला-इन्दौर अंतर्गत 15 वर्ष पूर्व निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की डिजाइन लाइफ समाप्त हो चुकी है, किन्तु उन सड़कों को पूर्व की डिजाइन अनुसार ही मात्र 2 सेन्टी मीटर की डामर की परत से बनाया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ यदि हाँ, तो वर्तमान में उन मार्गों पर यातायात का दबाव अत्यधिक हो जाने के कारण यातायात अनुसार उनकी डिजाइन बदलकर पूर्व डिज़ाइन के स्थान पर डामर की मोटी परत या सी.सी. रोड़ बनाया जाएगा या पूर्वानुसार ही सड़क निर्मित की जाएगी, पूर्वानुसार ही सड़क बनाने पर क्या वर्तमान में बढे़ हुए यातायात के दबाव को सड़क सहन कर पाएगी? यदि नहीं, तो ऐसी सड़कों को बनाए जाने हेतु कोई नई योजना है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 15 वर्ष पूर्व निर्मित सड़कों में जिन स्थानों पर रपटे बनायी गयी थीं, वर्तमान में उन स्थानों पर ऊँची पुलियाएं बनाने का प्रावधान है, क्या? क्यों की वर्तमान समय में ट्रैफिक अधिक होने व थोड़ी सी बरसात से ही यातायात अवरूद्ध हो जाता है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, ग्रामीण सड़के तत्समय की यातायात गणना एवं 10 वर्ष की डिजाईन लाईफ के अनुसार बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की पूर्णता उपरांत 5 वर्षीय गारंटी अवधि में संधारण मूल संविदाकार द्वारा कराया जाता है। 5 वर्ष की गारंटी अवधि पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्ष हेतु Post 5 Year एवं तत्पश्चात Post 10 Year के पैकेज के अंतर्गत् संधारण एवं रख-रखाव का प्राक्कलन स्थल की आवश्यकतानुसार यातायात की गणना के आधार पर आवश्यक प्रावधान लेते हुए तैयार किया जाता है। (ख) जी हाँ, किसी मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक हो जाता है, तो वर्तमान यातायात गणना अनुसार क्रस्ट निर्धारण कर मार्ग का सुदृढ़ीकरण/उन्नयनीकरण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 15 वर्ष पूर्व निर्मित सड़कों में जिन स्थानों पर रपटे बनाये गये थे, वर्तमान में उन स्थानों पर ऊंची पुलियाएं बनाने का प्रावधान नहीं है अपितु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित मार्ग में क्षतिग्रस्त पुल-पुलियाओं का आवश्यकतानुसार संधारण/सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।
पुलिया निर्माण कार्य में अनियमितता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
86. ( क्र. 1878 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के ग्राम पंचायत जोगड़दी (खड़ापुरा) में पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है? हाँ या नहीं? (ख) उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है? जानकारी प्रदान करें। (ग) उक्त निर्माण कार्य प्रश्नकर्ता द्वारा मौके पर जाकर देखा गया काफी गुणवत्ताविहीन एवं घटिया निर्माण कार्य से पुलिया बनाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को काफी असुविधा होगी व पुलिया अतिशीघ्र क्षतिग्रस्त हो जाएगी। क्या शासन इसकी जांच करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है एवं संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? बताने का कष्ट करें। (घ) क्या एस.डी.ओ./इंजीनियर के मार्गदर्शन में उक्त पुलिया में घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त निर्माण कार्य नरेगा योजनांतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग मनावर द्वारा माह सितम्बर, 2023 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। मनरेगा मांग आधारित है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। कार्य की स्वीकृति राशि रु. 27.25 लाख है। (ग) उक्त निर्माण कार्य तकनीकी मापदण्डानुसार गुणवत्तापूर्वक सम्पादित किया जाकर कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
खेल परिसर और सुविधाओं की उपलब्धता
[खेल एवं युवा कल्याण]
87. ( क्र. 1889 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में शासन/विभाग एवं अन्य संस्थाओं/विभागों के कौन-कौन से खेल परिसर एवं मैदान कब से कहाँ-कहाँ निर्मित हैं, इन परिसरों/मैदानों में किन-किन खेलों, प्रशिक्षणों और किस स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हैं? (ख) कटनी जिले के किन-किन स्थानों पर नवीन खेल परिसरों एवं खेल मैदानों के निर्माण के क्या प्रस्ताव एवं योजनायें/परियोजनायें शासन एवं विभाग स्तर पर कब से प्रस्तावित और लंबित हैं और इन योजनाओं/परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किया तथा किस प्रकार और कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेंगा? (ग) मुडवारा विधानसभा अंतर्गत विगत-03 वर्षों में किन-किन खेल प्रतियोगिताओं का कब-कब, किन संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया और किन-किन खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल मैदान/परिसरों एवं सुविधाओं के अभाव में नहीं किया जा सका? (घ) युवा-कल्याण की कौन-कौन सी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वन किया जाता हैं? कटनी जिले में विगत-03 वर्षों में किन-किन योजनाओं का किस प्रकार क्रियान्वयन एवं कौन-कौन कार्यक्रमों का कब-कब और कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया? (ङ) विगत-03 वर्षों में कटनी में विभागीय कार्यक्रमों तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल मैदान एवं परिसरों के उन्नयन और नवीन निर्माण के क्या-क्या प्रस्ताव मांगे गयें और जिला कार्यालय-कटनी द्वारा कब और क्या प्रस्ताव प्रेषित किए गए?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्तमान में कटनी जिले के नवीन खेल परिसर एवं खेल मैदानों के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं द अनुसार है। (ड.) संचालनालय द्वारा प्रस्ताव नहीं मांगे गये। जिला कटनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।
सहकारी समितियों के कार्य और अनियमितताओं के प्रकरण
[सहकारिता]
88. ( क्र. 1892 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरण पंजीबद्ध हुए? संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विगत 03 वर्षों में प्रश्नांश (ख) समितियों के कार्यों एवं इनके लेखों की जांच किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब की गयी? क्या इनके कार्यों/दायित्वों एवं लेखों में अनियमितता पायी गयी? यदि हाँ, तो किन-किन समिति में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियों और कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों में लगातार पायी जा रही अनियमितताओं और बड़ी राशि का गबन करने के प्रकरणों को दृष्टिगत कर शासन/विभाग द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) कटनी जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरण एवं संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। दंडात्मक कार्यवाही की गई है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
मनेरगा योजना की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
89. ( क्र. 1893 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23, 2023-24 अंतर्गत दतिया जिले को मनरेगा योजना अंतर्गत कितना आंवटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध कितनी-कितनी राशि जनपदवार दतिया, सेंवढ़ा, भाण्डेर को जारी की गयी? जनपदवार/ग्राम पंचायतवार 60:40 के अनुपात में कितने-कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के खोले गये? सूची के साथ जानकारी उपलब्ध कराये। (ख) मनरेगा में कौन-कौन पंचायतों में कौन-कौन से कच्चे एवं कौन-कौन से पक्के कार्य कराये जिनमें 60:40 के अनुपात का शासन के निर्देशों का ग्राम पंचयातो में पालन किया गया है एवं कौन-कौन सी में नहीं किया गया है? सूची उपलब्ध करायें। (ग) जिला स्तर से जो कार्य स्वीकृत किये गये है क्या उनकी स्वीकृतियां कलेक्टर द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है या नही, यदि हाँ, तो जारी की गई स्वीकृतियां नोटशीट की छायाप्रतियां उपलब्ध कराये। यदि स्वीकृति नहीं ली गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (घ) क्या ग्राम पंचायात अतरेटा, ग्राम पंचायात भांसड़ा कला, ग्राम पंचायत वेरछा में मनरेगा योजना अतंर्गत जिला स्तर पर से कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें 60:40 के अनुपात का पालन नहीं किया गया, पालन कराये जाने हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? मनरेगा से जुड़े अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मनरेगा योजनातंर्गत आवंटन नहीं दिया जाता। जिला दतिया की जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किये गये व्यय का मदवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 जिला स्तर पर संधारण किये जाने के निर्देश हैं। प्रश्नांश अनुसार कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमाक 1244 दिनांक 09-12-2016 के अनुसार वित्तीय अधिकार अनुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। नोटशीट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ">(घ) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
90. ( क्र. 1900 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आमजनों व ग्रामीणजनों की आवागमन सुविधा को देखते हुए विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय पंचायत मंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/ 2024/284 दि. 22.05.2024 पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) ग्राम खमराजेठू मयूरवन में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु राशि 50.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय पंचायत मंत्री महोदय जी को अनुस्मरण पत्र 01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/289 दि. 22.05.2024 पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उपरोक्त प्रेषित दोनों पत्रों पर उल्लेखित परासिया विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम/ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं ग्राम खमराजेठू मयूरवन में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु राशि 50.00 लाख रूपये की स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, बजट अनुपलब्धता के कारण सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) जी हाँ, बजट अनुपलब्धता के कारण ग्राम खमराजेठू मयूरवन में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। (ग) बजट अनुपलब्धता के कारण सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है, सामुदायिक भवनों की स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना है संभव नहीं है।
क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
91. ( क्र. 1914 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र थांदला-194 के अंतर्गत ग्राम शिवगढ़ एवं गढ़ा छोटा इन दोनों ग्रामों के बीच एक नदी है। जिस पर तीन बार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा झाबुआ द्वारा पुलिया का निर्माण किया गया परंतु तीनों बार पुलिया टूट कर बह गई, इस नदी को पार करने के लिये प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के सभी लगभग 15 गांव के छात्र/छात्रायें हायर सेकेन्डरी नौगांवा शिक्षा प्राप्त करने हेतु जाते है और इसी क्षेत्र के किसान/मजदूर सभी स्टेशन थांदला रोड में प्रतिदिन आना जाना करते है। इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण छात्र/छात्राओं/मजदूरों एवं किसान भाइयों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और अधिक समय लग रहा है क्योकि 20 कि.मी. की अधिक दूरी तय करना पड़ रही है। (ख) यह क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण होगा या नहीं होगा। होगा तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। उक्त पुलिया का निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 2008-09 में मनरेगा योजना में एक बार हुआ है। (ख) क्योंकि उक्त स्थान पर दो नदियों का संगम होने से पानी का बहाव अधिक रहता है, स्थल का परीक्षण तथा विस्तृत सर्वेक्षण कराया जावेगा। निर्माण की समय-सीमा बताया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।
जुन्नारदेव एवं तामिया विकासखण्ड में महाविद्यालय खोला जाना
[उच्च शिक्षा]
92. ( क्र. 1957 ) श्री सुनील उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा के नवेगांव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं बाम्हनवाडा, भतोडियाखुर्द, घानाउमरी, निमोटी महाविघालयों में उच्च शिक्षा हेतु नवेगांव में महाविद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान करने पर विचार करेंगे। जिससे इन पांच उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अधिक दूरी तय करना न पड़े एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। (ख) क्या तामिया विकासखण्ड के चावलापनी, झिरपा, बम्हनी, देलाखारी एवं जुन्नारदेव ब्लाक के सांगाखेडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च शिक्षा हेतु तामिया विकासखण्ड के देलाखारी में महाविद्यालय खोलने पर बजट में प्रावधान करने पर विचार करेंगे?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। नवीन महाविद्यालयों को बजट का आवंटन महाविद्यालय खोलने के उपरांत ही किया जाता है। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण नवेगांव में शासकीय महाविद्यालय खोलने में कठिनाई है। नवेगांव से 13 कि.मी. की दूरी पर शासकीय पीजी महाविद्यालय छिंदवाड़ा एवं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा संचालित हैं, जहां छात्र-छात्राएं अध्ययन कर सकते हैं। (ख) जी नहीं। विभागीय मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण देलाखारी में शासकीय महाविद्यालय खोलने में कठिनाई है। देलाखारी से 18 कि.मी. की दूरी पर शासकीय महाविद्यालय तामिया संचालित है, जहां तामिया विकासखण्ड के छात्र-छात्राएं अध्ययन कर सकते हैं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी दर प्रदान की जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
93. ( क्र. 1959 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश एवं देश में मनरेगा की निर्धारित मजदूरी श्रम मंत्रालय की निर्धारित मजदूरी दर से सबसे कम है, जबकि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के मजदूर कार्यरत है? (ख) क्या मध्यप्रदेश में श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदुरी दर 454 है? यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार से माननीय मंत्री महोदय श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के समतुल्य मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित करने हेतु आपके माध्यम से सुझाव हेतु प्रस्ताव भेजने पर विचार करेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या मध्यप्रदेश में मनरेगा में दैनिक मजदूरी दर 221 रूपये है? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रम आयुक्त की निर्धारित मजदूरी दर देने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मजदूरी दर की अधिसूचना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) हाँ। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दर बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की ओर से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) भारत सरकार दवारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मनरेगा मजदूरी दर की अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर राशि रूपये 243/- निर्धारित की गई है। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दर बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
मंडी में कार्यरत कर्मचारियों की मांग
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
94. ( क्र. 1962 ) श्री विपीन जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मंडी बोर्ड तथा मंडी समितियों के कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित है तथा अंतिम बार कब पदोन्नति दी गई थी? (ख) विगत समय से पुलिस विभाग की तर्ज पर मंडी बोर्ड तथा मंडी समितियों के कर्मचारियों को पदोन्नत क्यों नहीं किया गया है? पात्र कर्मचारियों को कब तक पदोन्नत किया जाएगा? (ग) प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों में मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी समिति सेवा के कुल कितने पद रिक्त हैं? पदस्थ अमले की कमी के बावजूद रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? बताएं की भर्तियां कब तक की जावेगी? (घ) क्या प्रदेश की मंडी समितियों में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी नियुक्त किया जाकर शासकीय कर्मचारियों के कार्य कराए जा रहे हैं यदि हाँ, तो आउटसोर्स कर्मचारी को शासकीय कर्मचारी से कम वेतन क्यों दिया जा रहा है? (ड.) मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंदसौर और दलोदा कृषि उपज मंडी में विभिन्न संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत है? कितने पद रिक्त हैं एवं कितने भरे हुए हैं? रिक्त पदों पर कार्य किनके द्वारा कराया जा रहा है दोनों कृषि उपज मंडी में आउटसोर्स या मंडी प्रशासन द्वारा कुल कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर रखे गए हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा मण्डी समितियों के अन्तर्गत सेवकों की पदोन्नति की कार्यवाही राज्य शासन के पदोन्नति के संबंध में जारी दिशा निर्देश अनुसार की जाती है। राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सेवकों को मई 2016 में अंतिम बार पदोन्नति दी गई है। (ख) पदोन्नति नियम प्रचलित न होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ">(ग) प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के कुल रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है1. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा (सीधी भर्ती) के 1417 रिक्त पद, 2. मण्डी समितियों में मण्डी समिति सेवा के 1531 कुल रिक्त पद, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया सतत् स्वरूप की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हॉं, श्रम विभाग द्वारा जारी मानक दरों पर निर्धारित कलेक्टर दर पर वेतन दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ड.) कृषि उपज मण्डी मंदसौर एवं दलौदा में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी सेवा के कर्मचारियों को कार्य सौंपे गये है। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कर्मचारियों की पदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
नियुक्तियों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
95. ( क्र. 1966 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) मंदसौर जिले में राजीव गांधी विश्वविद्यालय अंतर्गत जनभागीदारी समिति, आउटसोर्स के माध्यम से, किस-किस पद पर कौन-कौन सी नियुक्तियां अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक की गई है? उनके प्राप्त आवेदन, मानदेय एवं उनकी चयन प्रक्रिया, चयनित स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता मो.नं. सहित, विस्तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मैं कार्यरत कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रतियां देवें। नियुक्तियों से संबंधित शासन/यूजीसी की क्या नियमावली है? (ग) शैक्षणिक वर्ष 2023-24 अंतर्गत जन भागीदारी समिति को कुल कितनी आय प्राप्त हुई है? प्राप्त आय को वितरण/खर्च करने संबंधी विभाग/यूजीसी के क्या दिशा-निर्देश हैं? छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) वर्णित आय खर्च किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना, कब-कब किसके आदेश से हुआ है? जी.एस.टी. नं. सहित प्रमाणित बिल की प्रतिलिपियां सहित जानकारी देवें। (ड.) क्या उक्त नियुक्तियां एवं खर्च यूजीसी एवं शासन के नियमानुसार हुआ है? जानकारी दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मन्दसौर जिले में राजीव गांधी विश्वविद्यालय नाम का कोई भी शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित नहीं है। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ावा शुल्क एवं प्रभाव
[उच्च शिक्षा]
96. ( क्र. 1967 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) क्या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा वर्ष 2017 में परिक्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालय से संबंधता शुल्क पर जीएसटी एवं अनावश्यक विलंब शुल्क की राशि को जोड़कर शुल्क वसूला जा रहा है? (ख) क्या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन परिक्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालय से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय की तुलना में अधिक संबद्धता वसूल रहा है? (ग) विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन परिक्षेत्र के आसपास के महाविद्यालय से वर्ष 2023 में एंडोवमेंट फंड की राशि में कई गुना वृद्धि कर जमा करने हेतु पत्र जारी किया गया है। (घ) सत्र 2023-24 में परिक्षेत्र के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क में बेतहाशा वृद्धि होने से कितने विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रहें एवं कितने विद्यार्थियों ने विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन भरा है? (ड.) परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी के संबंध में कार्यवाही का विवरण देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किया गया है जिसके अनुसार महाविद्यालयों को वर्ष 2017 से जीएसटी एवं जीएसटी पर विलंब शुल्क जमा करने हेतु पत्र भेजे गये हैं।) (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) कोई छात्र परीक्षा से वंचित नहीं हुआ है। कुल 11454 विद्यार्थियों ने विलंब शुल्क सहित परीक्षा आवेदन भरा है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
राजस्व ग्रामों की भूमि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
97. ( क्र. 1969 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के राजस्व ग्रामों के पटवारी मानचित्र, निस्तार, पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज गैरखाते की दखल रहित भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) के तहत आरक्षित भूमि को लेकर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा में क्या प्रावधान है। (ख) धारा 237 (1) में आरक्षित भूमियों बाबत् संविधान की 11वीं अनूसूची, पेसा कानून 1996, वन अधिकार कानून 2006 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या अधिकार दिए है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में आदेश दिनांक 28/1/2011 में क्या प्रावधान दिए है। (ग) धारा 237 (1) में आरक्षित भूमियों को भा.व.अ.1927 की धारा 29 धारा 4 धारा 20 में अधिसूचित कर पंचायती राज व्यवस्था के किन-किन अधिकारों को समाप्त किए जाने का क्या-क्या अधिकार संविधान, कानून या न्यायालीन आदेश में दिया गया है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।
शासकीय योजना के आवास एवं शौचालय को निःशुल्क रेत
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
98. ( क्र. 1970 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि /span>(क) क्या मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) के अनुसार निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में ग्राम पंचायतों को प्रश्नांकित दिनांक तक भी अधिकार सौंपे जाकर प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई? (ख) नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) में किन-किन को वर्ष में एक बार कितनी-कितनी निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाने के संबंध में ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत बाबत क्या-क्या प्रावधान दिया गया है? (ग) नियम 4 (2) एवं नियम 4 (3) का पालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या प्रक्रिया निर्धारित कर क्या-क्या आदेश, निर्देश जारी किए हैं? प्रति सहित बताएं, यदि नहीं, किए हो तो उसका कारण बताएं। (घ) शासकीय योजनाओं के आवास एवं शौचालय हेतु हितग्राहियों को कब तक निःशुल्क रेत उपलब्ध करवाई जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताना संभव नहीं।
संचालित योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
99. ( क्र. 1974 ) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग योजनाओं का प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर तक नहीं कर रहा है? यदि हां तो क्यों? प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनाओं का नाम की सूची उपलब्ध करायें। उक्त योजनाओं में से ग्वालियर जिले में कौन-कौन सी योजना संचालित है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ग्वालियर जिले की विधानसभा 18-भितरवार के विकासखंड अन्तर्गत किस-किस योजना में कितने-कितने किसानों को कहां-कहां लाभान्वित किया गया है? वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार, ग्रामवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या यह सही है कि ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड अन्तर्गत किसानों को उनकी मांग अनुसार बीज एवं दवाईयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही? यदि हां तो क्यों? (घ) क्या यह भी सही है कि विभाग उन्नत कृषि एवं किसानों की आय बढ़ाने दोगुना करने की ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है? यदि हां तो क्यों नहीं? इस ओर भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड अन्तर्गत कौन-कौन से क्या-क्या प्रयास किये गए विवरण उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग योजनाओं का प्रचार-प्रसार जमीनी स्तर तक कर रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। ग्वालियर जिले की भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अंतर्गत किसानों को उनकी मांग अनुसार बीज एवं दवाईयां योजनान्तर्गत वर्ष में आवंटित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। (घ) जी नहीं। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड में योजनाओं में प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार मार्गदर्शी निर्देशों का पालन कर विभाग उन्नत कृषि एवं किसानों की आय बढ़ाने, दोगुना करने हेतु कार्यवाही कर रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।
पंचायतों को प्राप्त विकास कार्यों की राशि का उपयोग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
100. ( क्र. 1980 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनी, छपारा व लखनादौन की ग्राम पंचायतों को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस कार्य के लिये (मनरेगा के कार्यों सहित) किस-किस दिनांक में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक राशि, कार्य का नाम कार्य की स्थिति सहित सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की? ग्राम पंचायत, कार्य, राशि, दिनांक मूल्यांकन राशि व दिनांक, कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र सहित पृथक-पृथक बतायें। (ग) ग्राम पंचायतों में कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं? कितने कार्य अपूर्ण पड़े हैं और कितने कार्यों का मूल्यांकन हो चुका है? ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि कार्य अधूरे पड़े हैं तो कार्य पूर्ण न होने का कारण व जवाबदार विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? जनपद पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पंचायतों में अनियमितताएं
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
101. ( क्र. 1981 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जनपद के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पंजीकृत/अधिकृत सप्लायरों/वेण्डरों को किन-किन सामग्री आदि हेतु कितनी-कितनी शासकीय राशि (मनरेगा सहित) भुगतान की गई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीकृत सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा कितनी राशि का भुगतान प्राप्त किया? क्या उपरोक्त सप्लायरों/ वेण्डरों द्वारा सामग्री देने के स्थान पर मात्र बिल लगाकर अनियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया गया है? प्राप्त राशि में से कितनी राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा की गई? क्या प्राप्त राशि से कम राशि सेल टैक्स/जी.एस.टी. के रूप में जमा कर गंभीर अनियमितताएं की गई है? इसके लिये जबावदेह कौन है? क्या संबंधित सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन योग्यता रखते है? उनकी जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन विभाग प्रश्नांश (क) से (ख) की गंभीरता को देखते हुये उपरोक्त वर्षों में सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा दी गई सामग्री एवं प्राप्त किये गये भुगतान की उच्च स्तरीय समिति से जांच कराकर अनियमितताएं करने वाले दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्व कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत के द्वारा कराये गये कार्यों पर उपयंत्री के मूल्यांकन एवं सहायक यंत्री के सत्यापन उपरांत सामग्री पर नियमानुसार मनरेगा पोर्टल, ईग्राम स्व्राज पोर्टल एवं पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प अनुसार भुगतान किया गया है। जीएसटी का भुगतान उक्त पोर्टलों पर न होने के कारण सप्लायरों/वेण्डरों द्वारा जीएसटी स्वयं जमा किया जाता है। (ग) ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा पंजीकृत सप्लायरों/वेंडरों के देयक एजेंसी ग्राम पंचायत पास फार पेमेंट उपरांत उपयंत्री के मूल्यांकन एवं सहायक यंत्री के सत्यापन से भुगतान किया जाता है। जनपद से प्राप्त जानकारी अनुसार भुगतान नियमानुसार किया गया है।
श्रमिकों की सुरक्षा एवं भुगतान
[श्रम]
102. ( क्र. 1982 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर के अधिसूचना क्रमांक 6/11/अन्वे पांच/2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24/03/2024 के द्वारा प्रकाशित कर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP-10772/2024 एवं WP-9401/2024 आदि में दिनांक 21/03/2024 के पालन में अधीक्षण अभियंता मुख्यालय के द्वारा क्या मजदूरी की भुगतान को कम करने हेतु पत्र जारी किए गए हैं? यदि हाँ, तो मेसर्स इंडियन कॉफी हाउस चचाई व अन्य कंपनियों के श्रमिकों का कितना वेतन कम किया गया है? बतावें। (ख) क्या सीएचपी के एचओडी अधीक्षण अभियंता सेवाएं के द्वारा घोर लापरवाही बरतने से सुधार संभाग के दो श्रमिकों की जल जाने पर मृत्यु हो गई थी? क्या एलपीजी गैस सिलेंडर रखने के लिए सुरक्षित गोदाम बनाया गया था? क्या मानकों के आधार पर गोदाम का निरिक्षण किया गया था? (ग) अमरकंटक ताप विद्युत गृह सिंचाई की ठेका कंपनी एम. ट्रेडर्स को आऊटसोर्स के से श्रमिकों के नियोजन हेतु कार्यादेश दिया गया? क्या भर्ती के समय ताप विद्युत् गृह अनुभव जरूरी था? यदि हाँ, तो किन-किन के प्रमाण-पत्र जमा किये गए? आउटसोर्स श्रमिकों के द्वारा संयंत्र में काम करने अनुभव प्रमाण-पत्र जमा किए गए हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) हाँ, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा याचिका क्रं. WP10772/2024 एवं WP-9401/2024 आदि में दिनांक 02.05.2024 के परिपालन में कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) अमरकंटक ताप विद्युतगृह चचाई के पत्र क्रं. मा.संसा./क.अ./479 चचाई दिनांक 27.05.2024 के द्वारा कार्यालय श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर की अधिसूचना क्रं. 611/अन्वे पांच/2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24.05.2024 के परिपालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी की भुगतान दरो को अनुसूची- ''अ''के अनुसार करने हेतु पत्र जारी किया गया है। मेसर्स इंडियन काफी हाउस चचाई द्वारा पूर्व से ही बढ़ाये गये न्यूनतम मजदूरी दरो से अधिक वेतन का भुगतान अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को किया जा रहा है, जिसक कारण मेसर्स इंडियन काफी हाउस चचाई द्वारा मजदूरी की दरें कम नहीं की गयी है एवं अन्य कंपनियों के श्रमिकों का वेतन कार्यालय श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर की अधिसूचना क्रं. क्रमांक 6/11/अन्वे पांच/2024/15817-16066 इंदौर दिनांक 24.05.2024 की अनुसूची ''अ'' के अनुसार कर दिया गया है जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 21.08.2023 को श्रमिक श्री प्रवीण गुप्ता एवं श्री रामनरेश पटेल के साथ सी.एच.पी. एरिया में एल.पी.जी. फ्लेश से जलने की प्राणांतक दुर्घटना का निरीक्षण कर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत धारा 72 (b) एवं धारा 7A (2) (b) के उल्लंघन बाबत प्रकरण क्रमांक RCT/578/2023 दिनांक 28.11.2023 को अधिभोगी एवं प्रबंधक के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में दायर किया गया। दो एल.पी.जी. गैस सिलेंडर स्टोर रूम में सुरक्षा सुनिश्चित किये बगैर रखे गये थे। (ग) अमरकंटक ताप विद्युतगृह चचाई में एम ट्रेडर्स नाम की कोई भी ठेका कंपनी को आउटसोर्स श्रमिकों के नियोजन हेतु कार्यादेश नहीं किया गया है, अत: शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।
संबल योजना की जानकरी
[श्रम]
103. ( क्र. 1987 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) जिला देवास एवं जिला इंदौर अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक गरीबों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल योजना) में कितने पंजीयन हुए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल योजना) में किस-किस विभाग द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों को क्या-क्या लाभ प्रदान किये जा रहे हैं? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना में पंजीयन चालू है, यदि नहीं तो क्या पुनः पंजीयन चालू किये जायेंगे और कब से पंजीयन चालू किये जाएंगे?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल योजना) अंतर्गत जिला देवास में 3,81,422 एवं जिला इंदौर में 4,29,949 कुल 8,11,371 पंजीयन हुए है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनांतर्गत श्रम विभाग द्वारा अंत्येष्टि सहायता (रू. 5 हजार), सामान्य मृत्यु अनुग्रह सहायता (रू. 2 लाख), दुर्घटना मृत्यु अनुग्रह सहायता (रू. 4 लाख), आंशिक दिव्यांगता अनुग्रह सहायता (रू. 1 लाख) एवं स्थायी दिव्यांगता अनुग्रह सहायता योजना (रू. 2 लाख) की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा महाविद्यालयीन शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभ प्रदाय किए जा रहे हैं। (ग) जी हां, योजना में पंजीयन प्रक्रिया निरंतर जारी है।
आयुष विभाग केन्द्रों का संचालन
[आयुष]
104. ( क्र. 1992 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में आयुष विभाग के कौन-कौन से केन्द्र कहां-कहां पर संचालित है? नाम व स्थान सहित बतावें। (ख) क्या उक्त केन्द्रों में सभी के पास अपने स्वयं के भवन है यदि हां तो बतावें और यदि नहीं, तो किन-किन केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं है? नाम व स्थान सहित बतावें। (ग) उक्त केन्द्रों में से सभी केन्द्रों में पर्याप्त स्टाफ है? यदि हां तो सभी केन्द्रों पर पदस्थ कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना दिनांक सहित बतावें और यदि नहीं, तो किन-किन केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है? पदवार बतावें। (घ) जिन केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है उनकी पदों की पूर्ति की जावेगी बतावें? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? बतावें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया हैं निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
कर्मचारियों की पदोन्नति
[सहकारिता]
105. ( क्र. 1993 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग अर्न्तगत राजगढ़ जिले में जिला सहकारी बैंक की कौन-कौन सी शाखाएं कहां-कहां पर संचालित है? (ख) उक्त शाखाओं में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत है? उनमें से कितने पदों पर कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत है तथा कितने पद कब से रिक्त है? कार्यरत कर्मचारी अधिकारी का नाम, पदनाम एवं नियुक्ति दिनांक सहित जानकारी दें। (ग) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) सहकारिता विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति के क्या नियम है? विभाग द्वारा कितने समय से कर्मचारी अधिकारी की पदोन्नति नहीं हुई है? बतावें। क्या उनकी पदोन्नति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं की जावेगी? जानकारी दें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) श्रेणीवार स्वीकृत, भरे एवं समय-समय पर रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) बैंक कर्मचारी सेवा नियम अनुसार पदोन्नति वाले पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सहकारिता विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित पदोन्नति नियमों के अंतर्गत पदोन्नति की कार्यवाही की जाती हैं। पदोन्नति से संबंधित प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने से पदोन्नति नहीं हुई है। पदोन्नति पर लगी रोक शिथिल होने पर पदोन्नति की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
राशि आवंटन की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
106. ( क्र. 1995 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से वर्तमान तक विभाग द्वारा अलीराजपुर जिले में कितना-कितना आवंटन शासन द्वारा प्रदाय किया गया है? वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अलीराजपुर जिले को प्राप्त आवंटन राशि से किसानों को कौन-कौन से और कितनी-कितनी लागत के कृषि यंत्र एवं अन्य सामग्री वितरित की गई है? वितरित हितग्राहियों की ग्रामवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार वितरित सामग्री किन-किन फर्मों द्वारा दी गई है? क्या वितरित सामग्री का सत्यापन किया गया है? यदि हाँ, तो सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? सत्यापन की प्रति देवें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
फायर बिग्रेड वाहन उपलब्ध कराया जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
107. ( क्र. 2000 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग की ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को फायर बिग्रेड वाहन उपलब्ध कराने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो पंचायतों को फायर बिग्रेड वाहन कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? जिससे कि पंचायतों में होने वाली आगजनी को रोका जा सके? (ख) घट्टिया विधानसभा में ग्राम पंचायत घट्टिया (मुख्यालय) पर जनपद पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, पुलिस थाना, महाविद्यालय स्थित है, आसपास के लगभग 40-50 ग्राम लगते हैं? अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है। फसलों में आगजनी की घटनाएँ अत्यधिक होती हैं? ऐसी परिस्थिति में क्या घट्टिया (मुख्यालय) को फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हां तो कब तक?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। घट्टिया (मुख्यालय) को फायर बिग्रेड वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
108. ( क्र. 2001 ) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं एवं उस पर कितना खर्च हुआ है और कितने वर्ष पूर्व बनकर तैयार हुई है? (ख) क्या घट्टिया विकासखण्ड में भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है? यदि हां तो प्रयोगशाला को किसानों की सुविधा के लिए कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उज्जैन जिले के उप संचालक कृषि कल्याण विभाग को विभिन्न मदों में कितनी राशि आवंटित हुई? उसमें से किसानों की हितग्राही मूलक योजना अन्तर्गत किस-किस योजना में कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। कितनी राशि का उपयोग कृषक हित में किया गया? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) उज्जैन जिले में 01 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पूर्व से उज्जैन में जिलास्तर पर स्थापित, संचालित है, अन्य 06 विकासखण्डों में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्मित हुए हैं। विभागीय संचालित एवं नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण लागत आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड घटिट्या में नवीन निर्मित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु अमला स्वीकृत न होने से प्रयोगशाला प्रारंभ नहीं हो सकी हैं। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने हेतु प्रयोगशालाओं को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराकर, मृदा नमूना परीक्षण के लिए नीति को मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 25.06.2024 को मंजूरी दे दी गई है, इसे 06 माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। (ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उज्जैन जिले में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय को विभिन्न मदों में योजनावार आवंटित राशि/प्राप्त राशि एवं कृषक हित में उपयोग राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
मिट्टी परिक्षण केंद्रों का निर्माण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
109. ( क्र. 2004 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा अनुभाग महिदपुर में मिट्टी परीक्षण केंद्र का निर्माण कब किया गया था? किसानों के हित में बनाया गये मिट्टी परीक्षण केंद्र की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मिट्टी परीक्षण केंद्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है? (ख) क्या मिट्टी परीक्षण केंद्र को आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि नहीं, किया गया तो क्यों? कारण बताएं। क्या मिट्टी परीक्षण केंद्र को प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है? यदि भेजा गया है तो कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? (ग) किसानों के हित में बनाया गया मिट्टी परीक्षण केंद्र को प्रारम्भ नहीं करने पर क्या शासन द्वारा सम्बंधित अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कब तक कार्यवाही की जाएगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विकासखंड महिदपुर में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माण जनवरी 2016 में आरंभ होकर जनवरी 2017 में पूर्ण हुआ है। महिदपुर में स्थापित होने वाली नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। (ख) जी हाँ। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु अमला स्वीकृत न होने से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए नीति निर्धारण कार्यवाही प्रक्रियारत है। नीति निर्धारित होते ही प्रयोगशाला आरंभ करने की कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय आयोजनों के लिए आवंटित की जाने वाली राशि
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
110. ( क्र. 2005 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा किये जाने वाले शासकीय आयोजनों हेतु शासकीय आवंटन उपलब्ध कराने का प्रावधान है? (ख) यदि प्रावधान है तो महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत महिदपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितनी राशि आवंटित की गई है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। पंचायत विभाग अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर राज्य शासन के विशेष कार्यक्रम आयोजित होने पर आवश्यकतानुसार शासकीय आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत महिदपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी शासकीय आयोजन हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
जनभागीदारी मद से कराये गये कार्यों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
111. ( क्र. 2015 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में सत्र 2019-20 से सत्र 2023-24 तक कितने विद्यार्थियों ने सत्रवार प्रवेश प्राप्त किया? स़त्रवार कितनी-कितनी फीस विद्यार्थियों से प्राप्त हुई? (ख) उक्त महाविद्यालय में सत्र 2019-20 से सत्र 2023-24 में जनभागीदारी मद एवं पीडी मद में सत्रवार कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? उक्त धनराशि किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी किसकी अनुमति से व्यय की गई? व्यय की गई राशि व्यय करने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी? (ग) शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापको की वरिष्टता सूची विषय सहित जॉइनिंग दिनांक बताते हुए जानकारी दें, कि प्राचार्य का प्रभार लेने के लिए जरूरी नियम/अर्हताऐं क्या-क्या है? क्या उक्त नियमों का पालन वर्तमान प्रभारी प्राचार्य बनाने में किया गया है यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त महाविद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य की परिवीक्षा अवधि समाप्ति का आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो कब, क्या उक्त आदेश को निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों कारण सहित बताये? कि क्या इनका वेतनमान घटाया गया है? यदि हाँ, तो क्यों?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-77/08/1-38, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, विधि की परिवीक्षा अवधि दिनांक 18.06.2006 से समाप्त की गई। जी हॉं, विभागीय आदेश क्रमांक 1612/3433/2020/38-1, दिनांक 04.12.2020 द्वारा निर्धारित समय-सीमा में शैक्षणिक अर्हता (नेट/स्लेट/पीएच.डी.) पूर्ण नहीं करने के कारण परिवीक्षा समाप्ति का आदेश दिनांक 15.09.2008 निरस्त किया गया। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।
विधि विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाये जाना
[उच्च शिक्षा]
112. ( क्र. 2016 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विधि महाविद्यालय शिवपुरी कोड क्रमांक 0509 में कोई प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्याक आदि पदस्थ है? यदि हाँ, तो उक्त की वरिष्ठता सूची संलग्न कर जानकारी दें, कि विधि महाविद्यालय हेतु डी.डी.ओ. प्रभार किस प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को दिया गया है? अगर डी.डी.ओ. प्रभार किसी को नहीं दिया गया है? तो क्यों? (ख) क्या वर्तमान में विधि महाविद्याल शिवपुरी कोड क्रमांक 0509 में विधि के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त प्रवेश कब से दिया जा रहा है? सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में कोड क्रमांक 0509 में विधि के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा क्या उक्त कोड क्रमांक 0509 में चालू सत्र में प्रवेश दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) क्या विधि महाविद्यालय शिवपुरी के कोड क्रमांक 0509 में विधि के विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क मदवार विधि महाविद्यालय के खाते में जमा कराया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) क्या उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 295/1828308/2024/38-2 भोपाल दिनांक 16.02.2024 के अनुसार स.क्र. 196 कॉलेज कोड 0509 शासकीय लॉ कॉलेज शिवपुरी के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो किसे एवं कब? प्राचार्य एवं कार्यालय प्रमुख का नाम बताये?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। वरिष्ठता सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी का डी.डी.ओ. प्रभार प्रो. महेन्द्र कुमार, प्रभारी प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी के पास है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी को बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति नहीं मिलने से तथा महाविद्यालय की संबद्धता एवं पृथक भवन नहीं होने से प्रवेश नहीं दिया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। डॉ. ज्योति दिवाकर, सहायक प्राध्यापक, विधि, शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी के पास दिनांक 21.05.2024 से शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी के प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।
महाविद्यालय के पदों की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
113. ( क्र. 2020 ) श्री अनिल जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय निवाड़ी में संकायवार कितने प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त है बतावें तथा प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों व अतिथि विद्वानों के नामों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) शासकीय चन्द्रशेखर आजाद महाविद्यालय निवाड़ी में गैर शैक्षणिक स्टाफ के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत है तथा कितने पद रिक्त है बतावें तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के नाम सहित पदनाम की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के अनुसार यदि पद रिक्त हैं तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? (घ) क्या महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति आउटसोर्सिंग या जनभागीदारी से किये जाने के निर्देश शासन स्तर से जारी किए गए है? यदि हाँ, तो क्या निर्देश के अनरूप प्रकिया अपनाई गई है, यदि नहीं, तो किस पद पर किस आधार पर नियुक्ति की गई है? पूर्ण विवरण देवें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी में कला संकाय में प्राध्यापकों के 03 पद स्वीकृत हैं, 01 पद रिक्त है तथा सहायक प्राध्यापकों के 22 पद स्वीकृत हैं, 16 पद रिक्त हैं। विज्ञान संकाय में प्राध्यापक का कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा सहायक प्राध्यापकों के 39 पद स्वीकृत हैं, 30 पद रिक्त हैं। वाणिज्य संकाय में प्राध्यापक का कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा सहायक प्राध्यापकों के 05 पद स्वीकृत हैं, 04 पद रिक्त हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी में कुल 31 पद स्वीकृत हैं तथा 20 पद रिक्त हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कुल 1669 पदों का मांगपत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर भर्ती संबंधित कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार प्रयोगशाला तकनीशियन के 285 पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों को भरने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। गैर शैक्षणिक आऊटसोर्स के पदों को आऊटसोर्स से भरे जाने के निर्देश है। जनभागीदारी समिति के माध्यम से कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु जनभागीदारी मद से कार्य पर रखे गए है। किसी पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
आदर्श ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
114. ( क्र. 2021 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी की कितनी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित की गई हैं, बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी की आदर्श ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य कराये गये, वर्षवार संपूर्ण विवरण देवें? क्या आदर्श ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कार्य किया गया है, यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है, सम्पूर्ण विवरण देवें? (ग) क्या भविष्य में विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत पहले घोषित आदर्श ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाये जाने की कोई कार्य योजना है, यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है, बतावें?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाडी के 8 ग्रामों क्रमश: जिजौरा, उमरी, देवरीनायक, डाबरखास, कलौथरा, देवरीवमनउ, ढिल्ला एवं सैगुंवा को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। (ख) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्रामों में भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत ग्राम विकास योजना तैयार कराकर, स्वीकृत कार्यों को कराया गया है। (ग) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र निवाडी अंतर्गत घोषित 8 आदर्श ग्रामों के अतिरिक्त भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 में 11 ग्रामों क्रमश: गिदखिनी, विनवारा, उरदौरा, धमना, बपरौली, मकारा, सिन्दूरसागर, धबाबंगरा, पिपरा, किशोरपुरा एवं कुंवरपुरा को चयनित किया गया है। उक्त ग्रामों की ग्राम विकास योजना तैयार कराये जाने हेतु ग्रामों का सर्वे, डाटा एण्ट्री इत्यादि की कार्यवाही प्रचलन में है।
शासकीय राशि का दुरूपयोग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
115. ( क्र. 2022 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र-47 की ग्राम पंचायत बड़ाघाट, वैसा, पिपरा बिलारी एवं फुटेर चक्र-02 में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2024 तक कराये गये निर्माण कार्यों का वर्षवार, ग्रामवार कार्य की इकाई, लागत, पूर्ण, अपूर्ण सहित विवरण देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) निर्माण कार्यों की जांच कराने के लिए जिला पंचायत सीईओ टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 17/01/2024 का निर्देश जारी किए गए थे, यदि हाँ, तो निर्देशों के परिपालन में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जांच में जो विलंब हुआ उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी बतावें एवं उपरोक्त जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टअ/span> अनुसार है। (ख) हाँ। प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्राम पंचायत-बैसा एवं फुटेर चक्र-02 के निर्माण कार्यों की जांच हेतु जिला पंचायत द्वारा पत्र दिनांक 17.01.2024 तथा ग्राम पंचायत बड़ाघाट एवं पिपरा बिलारी के निर्माण कार्यों की जांच हेतु जिला पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 31.01.2024 से निर्माण कार्यों की जांच हेतु समिति का गठन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-/span>ब/span> अनुसार है। प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की जांच किए जाने हेतु गठित समिति को अभिलेख उपलब्ध न कराने फलस्वरुप जनपद पंचायत बल्देवगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/2284, 2286, 2286, 2287 दिनांक 18.06.2024 को अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु संबंधित सचिवों को निर्देशित किया गया था, अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पत्र क्रमांक/2310, 2311, 2312 एवं 2313 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-/span>ब/span> अनुसार है। (ग) संबंधितों के जवाब एवं अभिलेख प्राप्त होने की प्रक्रिया प्रचलित है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
परासिया में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की स्वीकृति
[उच्च शिक्षा]
116. ( क्र. 2025 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत हर वर्ग के विद्यार्थी (छात्र/छात्राएं) नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों में कोर्स कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके जिस संबंध में छिंदवाड़ा जिले के अन्तर्गत परासिया में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुस्मरण पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/2024/142 दि. 07.02.2024 पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पत्र पर अभी तक स्वीकृति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र पर कार्यवाही करते हुऐ कब तक छिंदवाड़ा जिले के परासिया में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी जायेगी?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का निर्णय लिया गया था। शासन के आदेश दिनांक 15-03-2024 द्वारा छिदंवाडा जिले के शासकीय पी.जी. महाविद्यालय छिंदवाडा को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सम्मिलित किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। /span>(ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सचिवों एवं सहायक सचिवों की नियुक्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
117. ( क्र. 2037 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में कितने सचिव एवं सहायक सचिव कार्यरत है? शासन द्वारा इनकी नियुक्ति कब की गई थी? दिनांकवार जानकारी देवें। (ख) सचिव एवं सहायक सचिव को कौन-कौन से कार्यों के दायित्व शासन की ओर से सौंपे जाते है? कार्य विभाजन एवं दायित्वों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) वर्णित सचिव एवं सहायक सचिव द्वारा किस-किस पंचायत में रहकर कार्य किया, दिनांक एवं वर्ष सहित जानकारी दें? /span>(घ) उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी शिकायते प्राप्त हुई है? जानकारी उपलब्ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 123 सचिव एवं 108 सहायक सचिव वर्तमान में कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति एवं दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।
योजनाओं की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
118. ( क्र. 2043 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन सी विभागीय योजनाएं/उपयोजनाएं संचालित है तथा किस-किस हितग्राही/कृषकों को किस प्रकार से लाभ प्रदान किया गया? कृषकों को योजनांतर्गत दिया गया लाभ, सब्सिडी आदि ब्यौरा उपलब्ध करावें। जानकारी हितग्राहीवार, विकासखण्डवार तथा किस प्रकार राशि का भुगतान किया गया? (ख) बालाघाट जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि किस मद से किस कार्य हेतु विभाग को आवंटित हुई? आवंटित राशि में से किस-किस कार्य हेतु किस-किस कार्य एजेंसी/हितग्राही/अन्य/शिविर/प्रशिक्षण आदि समस्त को राशि का भुगतान किया गया? (ग) बालाघाट जिले में कौन-कौन विभागीय लोकसेवक कहां पर पदस्थ है तथा किस कार्यालय में कार्यरत है या अन्य कार्यालय में संलग्न है? समस्त लोकसेवक की जानकारी कॉलमवार उपलब्ध करावे? साथ ही अन्यत्र संलग्न किये गए लोकसेवकों के संलग्नीकरण आदेश किस आधार पर क्यों किये गए? संलग्नीकरण आदेश की शासन द्वारा नीति के नियमों की प्रतियां बताये? कब तक मूल स्थापना में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।
पी.एम. आवास की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
119. ( क्र. 2051 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ दिनांक से पंचायतवार कितने-कितने पी.एम. आवास स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत आवासों में कितने-कितने आवास किन-किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण हैं? इनका निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु क्या योजना है? (ख) क्या सभी स्वीकृत आवासों में से पूर्ण हो चुके आवासों की अंतिम किस्त व मनरेगा मजदूरी का भुगतान संबंधित हितग्राही को कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कितने व कहां-कहां के स्वीकृत आवासों का कार्य किस्त की राशि न मिल पाने के कारण अपूर्ण है? (ग) प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति में किन-किन पंचायतों में हितग्राहियों का प्राथमिकता क्रम किन-किन कारणों से परिवर्तित किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) से संबंधित मामलों में विभाग को जिला स्तर तक क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है? गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों व उनके निराकरण व जांच इत्यादि की विस्तृत जानकारी देवें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्ध है। स्वीकृत आवासों के अपूर्ण रहने के कारण है- हितग्राही द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बडे आवास का निर्माण कार्य, ग्राम से पलायन, राशि का दुरूपयोग एवं हितग्राही की मृत्यु आदि है। अपूर्ण आवासों का निर्माण पूर्ण कराये जाने हेतु राज्य एवं जिला स्तर से सतत् पर्यवेक्षण किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट/span>अ अनुसार है। किसी भी हितग्राही को स्वीकृत आवासों का कार्य किश्त की राशि न मिलने के कारण अपूर्ण नहीं है। (ग) प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति हेतु किसी भी पंचायत में हितग्राहियों के प्राथमिकता क्रम परिवर्तित नहीं किये गये। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट/span>ब अनुसार है।
रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रावधान
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
120. ( क्र. 2052 ) श्री महेश परमार : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जॉब फेयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने रोजगार मेले उज्जैन जिले तथा म.प्र. में आयोजित किये गये? प्रत्येक रोजगार मेले में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ? वर्षवार प्रदेश के आंकड़े एवं उज्जैन जिले की अभिलेख सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) युवा स्वाभिमान योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत उपरोक्त अवधि में कितने युवाओं को किन-किन कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है? कितने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार मिला? वर्षवार प्रदेश के आंकड़े एवं उज्जैन जिले की अभिलेख सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रदेश के नगरी निकायों में उपरोक्त अवधि के अन्दर विभाग द्वारा संचालित 6 कार्यक्रमों में कितने युवा उद्यमियों ने सहभागिता की? सहभागिता दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने युवा उद्यमियों ने स्वयं का रोजगार शुरू किया? वर्षवार प्रदेश के आंकड़े एवं उज्जैन जिले की अभिलेख सहित सूची उपलब्ध करावें। (घ) क्या राज्य सरकार ने प्रश्नांश (क) से प्रश्न दिनांक की अवधि में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रावधान लाने में कोई मसौदा तैयार किया है?
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में उज्जैन जिले में 15 रोजगार मेले तथा मध्यप्रदेश में 2736 रोजगार मेले आयोजित किये गये है। वर्षवार प्रदेश के आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उज्जैन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) युवा स्वाभिमान योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 व 4 अनुसार है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 व 6 अनुसार है। रोजगार प्राप्त आवेदकों की संख्या निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा नगरी निकायों में संचालित कार्यक्रमों से संबंधित युवा उद्यमियों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग अंतर्गत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।
छात्रावास का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
121. ( क्र. 2072 ) श्री वीरसिंह भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र थांदला-194 के अंतर्गत ग्राम कचलदरा में रूरबन योजना के अंतर्गत एक बड़ा छात्रावास का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग झाबुआ द्वारा बनाया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य 2019-2020 से प्रारंभ है कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। समयावधि 05 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इसका निर्माण कितने वर्ष में होगा अभी तक न तो छत प्लास्टर और न ही खिड़की दरवाजे लगे है। (ख) इस भवन के निर्माण की लागत कितनी है और कितने समय में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। उक्त कार्य वर्ष 2020-21 में रूरबन मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत होकर मार्च 2021 से प्रगतिरत है। ठेकेदार की उदासीनता के कारण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है, जिस हेतु ठेकेदार को अंतिम सूचना पत्र जारी कर 30.06.2024 तक कार्य पुन: प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में अनुबंधानुसार अनुबंध विखण्डन की कार्यवाही की जावेंगी। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत 150.00 लाख है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार द्वारा दिये जा रहे लाभ की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]
122. ( क्र. 2082 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, लंबी कूद, वेट लिफ्टिंग आदि खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या सहायता की जाती है? (ख) क्या इन खेलों के लिए कोई किट या ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है? क्या किसी युवा खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है? (ग) पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी निकले है और उन्हें सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई थी एवं सरकारी नौकरी, रोजगार दिया गया?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जी हाँ। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को विभागीय व अधिकृत खेल संघों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के अवसर उपलब्ध रहते है। उपरोक्त के अलावा खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित खेल अकादमियों में प्रतिवर्ष प्रतिभा चयन कार्यक्रम के माध्यम से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है खेल अकादमी के चयनित खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागिता आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। अकादमियों हेतु आयोजित चयन स्पर्धा में ग्रामीण खिलाड़ी भी प्रतिभागिता कर सकते है। (ख) खेल अकादमियों में चयनित खिलाड़ियों को नि:शुल्क खेलकिट, ट्रेनिंग, आवास, भोजन आदि की सुविधाएं दी जाती है। जी हाँ, खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने पर खेलवृत्ति एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर प्रोत्साहन/पुरस्कार राशि विभागीय प्रोत्साहन नियम 2019 के तहत प्रदान करने का प्रावधान है। (ग) संचालनालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची, उनको प्रदत्त प्रोत्साहन राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-±¼/span> अनुसार है तथा पिछले 3 वर्षों में विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी जिनको सरकारी नौकरी दी गई है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-²¼/span> अनुसार है।
मध्यान्ह भोजन वितरण की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
123. ( क्र. 2083 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कितने विद्यालयों में कितने हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया हितग्राहियों की संख्या विद्यालयों में कुल नामांकनांक का कितना प्रतिशत है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में पी.एम. पोषण अंतर्गत कितने विद्यालयों में कुल कितने हितग्राहियों को मध्यान्ह भोजन दिया गया? (ग) मध्यान्ह भोजन के विभिन्न मदों में वर्ष 2020- 21 से 2023- 24 तक हुये खर्च की जानकारी दें तथा बतावें कि इस अवधि में संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियों को कुल कितना खाद्यान्न किस दर से दिया गया? (घ) वर्ष 2013 से 2023-24 के मध्य हितग्राही की संख्या में निरंतर कमी हुई लेकिन खर्च में वृद्धि होने का कारण वर्षवार हितग्राही की संख्या तथा कुल खर्च सहित बतावें। क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से 89 लाख हितग्राही पर 1082 करोड़, वर्ष 2019-20 में 49 लाख हितग्राही पर 1033 करोड़ तथा वर्ष 2022 - 23 में 53 लाख हितग्राही पर मात्र 682 करोड़ खर्च हुये राशि में विरोधाभास का कारण बतावें। (ड.) मध्यान्ह भोजन पर केग द्वारा पिछले वर्षों में जारी अंतिम रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि उसमें क्या-क्या अनियमितता पाई गई?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-¼/span>अ¼/span> अनुसार (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-¼/span>ब¼/span> अनुसार (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-¼/span>स¼/span> एवं ¼/span>द¼/span> अनुसार (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-¼/span>ई¼/span> अनुसार।
व्यय राशि की जानकारी
[उच्च शिक्षा]
124. ( क्र. 2088 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में खेलकूद, युवा उत्सव, कबड्डी एवं दीक्षांत समारोह में कितनी राशि व्यय की गई? व्यय राशि बजट प्रावधान के अनुसार किया गया? अलग-अलग अग्रिम समायोजन सहित सभी बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इन पर किए गए व्यय के लिए किस-किस अधिकारी से स्वीकृति ली गई? आदेश की प्रति सहित बतायें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर में वर्ष 2022-23 के लिए खेलकूद, युवा उत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु बजट रूपये 57.20 (लाख) अनुमोदित किया गया है। जिसके विरूद्ध कुल रूपये 53.15 (लाख) का व्यय किया गया है। वर्ष 2023-2024 में विश्वविद्यालय द्वारा बजट प्रावधानित राशि रूपये 55.41 (लाख) तथा पश्चिम अंतर्विश्वविद्यालीन महिला कबड्डी प्रतियोगिता एवं खेलकूद गतिविधि के लिए रूपये 58.04 (लाख) इस प्रकार कुल रूपये 113.81 (लाख) कार्य परिषद् से बजट स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध रूपये 75.49 (लाख) व्यय किया गया है। इसी प्रकार दीक्षांत समारोह मद के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में रूपये 52.00 (लाख) बजट अनुमोदित किया है, जिसके विरूद्ध रूपये 36.58 (लाख) तथा वर्ष 2023-2024 में रूपये 38.53 (लाख) के विरूद्ध रूपये 18.65 (लाख) व्यय किया है। उपरोक्त मदों की सभी राशियों का व्यय बजट प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अग्रिम समायोजन से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में व्यय हेतु कार्य परिषद् से बजट अनुमोदन पश्चात् सक्षम अधिकारियों से कार्यालयीन एकल नस्ती पर दी गई टीप अनुसार स्वीकृति ली गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।
नियम विरूद्ध सामग्री का क्रय
[उच्च शिक्षा]
125. ( क्र. 2089 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर में माह जुलाई 2023 से डॉ. हिमांशु अग्रवाल, डॉ. के. के. गंगेले, डॉ. सी.एल. प्रजापति, डॉ. केपी अहिरवार व अनिल साहू भृत्य द्वारा प्रश्न दिनांक तक जेम पोर्टल के माध्यम से व सीधे क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है? वह कौन-कौन से कार्यों पर व्यय किया गया है? सभी के कार्य आदेश एवं देयकों की छायाप्रतियां संलग्न कर एकत्र जानकारी, व्यय राशि, अंकित करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्राध्यापक इतनी अधिक राशि की सामग्री/कार्य करने के लिए भण्डार क्रय नियम अनुसार अधिकृत है। यदि हाँ, तो शासन आदेश संलग्न करें। यदि नहीं, तो इनके विरूद्ध विलंबन वसूली कार्यवाही होगी। (ग) क्रय की गई सामग्री के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त राशि कितनी है? आदेश की प्रति सहित बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) सामग्रियों का क्रय किसी भी अधिकारी, शिक्षक/कर्मचारी के द्वारा सीधे नहीं किया जाता है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। कुल व्यय राशि रूपये 68,70,420/- (अड़सठ लाख सत्तर हजार चार सौ बीस रूपये मात्र) है। (ख) जी हाँ। मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है।
सरपंचों के पदों से पृथक की जानकारी
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
126. ( क्र. 2135 ) श्री केशव देसाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान निर्वाचित सरपंचों/ग्राम पंचायतों में पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कितने वसूली के प्रकरण दर्ज है? दर्ज प्रकरणों में से कितने सरपंचों को पद से पृथक कर निर्वाचन कराया गया है, यदि नहीं, कराया गया है तो उसका कारण बतायें, जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) मध्यप्रदेश की जिन ग्राम पंचायतों में वर्तमान सरपंचों को पद से पृथक कर निर्वाचन कराया गया है, उन ग्राम पंचायतों का नाम, सरपंच का नाम, प्रकरण दर्ज करने की तारीख तथा पद से पृथक करने की तारीख आदि पूर्ण विवरण की जानकारी दें? (ग) विधानसभा क्षेत्र गोहद में किन-किन वर्तमान सरपंचों पर पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कितने वसूली के प्रकरण दर्ज है? ग्राम पंचायत, सरपंच/ सचिव का नाम एवं की गई कार्यवाही विवरण सहित जानकारी बतायें। (घ) क्या यह सही है कि केवल जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डौरी में श्रीमती रचना जाटव को पंचायतीराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज कर पूर्ण सुनवाई/पर्याप्त अवसर दिये बगैर सरपंच पद से पृथक कर जल्दबाजी में निर्वाचन करा दिया गया। जानकारी उपलब्ध करावें, जबकि उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। (ड.) क्या ग्राम पंचायत एण्डौरी में सरपंच का निर्वाचन जल्दबाजी में नियम विरूद्ध कराया गया है? इसके लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) 488 प्रकरण दर्ज हैं। दर्ज प्रकरणों में से 01 सरपंच को पद से पृथक कर निर्वाचन कराया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डौरी की सरपंच श्रीमती रचना जाटव को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के तहत न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 2490 दिनांक 10.05.2023 के द्वारा नोटिस जारी किया गया, तत्पश्चात सुनवाई का अवसर प्रदान कर न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र क्रमाकं 3088 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा रूपये 5,68,972.50/- वसूली धारा 89 में निर्धारित कर इस न्यायालय को धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड के द्वारा कोर्ट/रीडर/2023-24/धारा 92/498 दिनांक 14.06.2023 के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 (1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया गया। तत्कालीन विहित प्राधिकारी के तहत आदेश क्रमांक 4008 दिनांक 28.07.2023 से सरपंच श्रीमती रचना जाटव को 06 वर्ष की कालावधि के लिए किसी पंचायत (या ग्राम निर्माण समिति या ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति) का सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया गया है। न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान संबंधित को सुनवाई का पूर्ण/पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद के पत्र क्रमांक 4615 गोहद, दिनांक 04.12.2023 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को ग्राम पंचायत एण्डौरी का सरपंच पद रिक्त होने की जानकारी प्रस्तुत की गई तथा आगामी निर्वाचन होने तक स्थानापन्न सरपंच निर्वाचित किया गया। श्रीमती रचना जाटव सरपंच ग्राम पंचायत एण्डौरी द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4008, दिनांक 28 जुलाई 2023 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक 20165 प्रस्तुत की गई थी, जो कि दिनांक 13.10.2023 को डिस्पोज हो चुकी है। (ड.) जी नहीं, सरपंच का निर्वाचन नियमानुसार स्थानीय निर्वाचन कार्यालय जिला भिण्ड के द्वारा कराया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गृह निर्माण समितियों में हुए घोटाले की जानकारी
[सहकारिता]
127. ( क्र. 2144 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में विगत 2 वर्षों में विभागीय प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं संबंधित जिले के उपायुक्त सहकारिता के समक्ष संपूर्ण मध्यप्रदेश की जिन गृह निर्माण समितियों में हुए अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उक्त प्रत्येक शिकायत पर संबंधित सक्षम अधिकारी एवं विभाग प्रमुख द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई? (ख) क्या यह सत्य है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में गृह निर्माण समितियों की भूमि को खुले बाजार में बेचने एवं वास्तविक गृह निर्माण समिति के सदस्यों को भूखण्ड न देने, गृह निर्माण समिति की भूमि बिना उपायुक्त की अनुमति के विक्रय करने, नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 की छूट का दुरुपयोग के संबंध में गृह निर्माण समितियों में लगभग 10 हजार करोड़ का घोटाला मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग में विगत 20 वर्षों में हुआ है। यदि हाँ, तो विभाग की जानकारी में म.प्र. की कौन-कौन सी गृह निर्माण समितियों में घोटाला एवं भ्रष्टाचार हुआ है? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा अपने ई-मेल आई.डी. (kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in) से दिनांक 1 जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री को पृथक-पृथक 20 से अधिक शिकायतें गृह निर्माण समिति के संबंध में की गई हैं, यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता की प्रत्येक शिकायत पर विभाग प्रमुख द्वारा क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी हैं? बतावें। (घ) क्या संपूर्ण मध्यप्रदेश की गृह निर्माण समितियों में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराए जाने हेतु मध्यप्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन करेंगे। यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं? बतावें।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कीटनाशक निरीक्षक पद/गुण नियंत्रण अधिकारी के पद पर पदस्थी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
128. ( क्र. 2156 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कृषि आदान सामग्री बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक निरीक्षक वित्तीय वर्ष 2022-23 से कौन-कौन रहे/हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिला श्योपुर में प्रश्नांश (क) में वर्णित अनुसार कितने नमूने लिये गये? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार नियुक्त निरीक्षकों के जारी आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) कार्यालय उप संचालक कृषि श्योपुर में वर्ष 2023-24 से वर्तमान तक गुण नियंत्रण शाखा में कौन शाखा प्रभारी कार्यरत है पदनाम सहित जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्योपुर जिले में कृषि आदान सामग्री बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक निरीक्षक वित्तीय वर्ष 2022-23 से आज तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) श्योपुर जिले में प्रश्नांश (क) में वार्णित अनुसार 688 नमूने लिये गये है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। /span>(ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार नियुक्त निरीक्षकों के जारी आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) कार्यालय में वर्ष 2023-24 से वर्तमान तक गुण नियंत्रण शाखा में श्री अरूण कुमार शाक्य कार्यरत है। जिनका पदनाम-कृषि विकास अधिकारी है।
उड़द बीज घोटाले के आरोपियों पर कार्यवाही
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
129. ( क्र. 2157 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले में वर्ष खरीफ 2022 में 280 कि.ग्रा. जब्त किये गये उड़द बीज घोटाले में कौन-सी जांच के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री गर्ग को निलंबित किया गया? जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्षों की एक प्रति दें? प्रश्नतिथि तक किस आधार/नियम/जांच के आधार पर श्री गर्ग को बहाल किया गया? किसी अनुशंसा से किस कार्यालय के द्वारा, किस नाम/पदनाम ने बहाली आदेश जारी किया? आदेशों की एक प्रति उपलबध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 280 कि.ग्रा. जब्त किये उड़द बीज की नमूना जांच रिपोर्ट की एक प्रति दें? उड़द बीज को किन-किन कृषकों को वितरित किया गया? कृषकों की सूची दें? इस प्रकरण में किस-किस स्तर पर जांच हुई? अगर जांच नहीं कराई गई तो क्यों? कौन जिम्मेदार है? नाम/पदनाम दें। (ग) कार्यालय उप संचालक कृषि जिला श्योपुर में श्री नरेश कुमार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कब से, किन नियमों के तहत पदस्थ हैं? इस अवैध पदस्थापना के लिये किस नाम/पदनाम को शासन निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करेगा? उक्त अधिकारी द्वारा मूल पद पर कब से कार्य नहीं किया जा रहा है? कृषि मंत्रालय के निर्देश क्रमांक 2966 प्र.स./2015/14-1 भोपाल दिनांक 7 नवम्बर 2015 के पालन में वेतन वूसली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रश्नतिथि तक क्यों नहीं की गई? जिम्मेदार का नाम/पदनाम दें? क्या कार्यवाही उसके विरूद्ध की जायेगी।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। श्योपुर जिले में वर्ष खरीफ 2022 में 280 कि.ग्रा. जब्त किये गये उड़द बीज मिनिकिट वितरण में अनियमितता की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आने पर बिना किसी अधिकारी से जाँच कराए श्री बी. पी. गर्ग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकासखण्ड श्योपुर को उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्योपुर द्वारा आदेश क्रमांक 2710, दिनांक 10.08.2022 से निलंबित किया गया। इसके उपरांत श्री बी. पी. गर्ग, निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आरोप पत्रादि जारी किये गये। श्री गर्ग द्वारा प्रस्तुत बचाव उत्तर एवं साक्ष्य अभिलेख संतोषप्रद पाये जाने पर श्री पी. गुजरे, उप संचालक कृषि श्योपुर के आदेश क्रमांक 3258, दिनांक 30.09.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल किया गया तथा आदेश क्रमांक 4000, दिनांक 01.12.2022 के द्वारा बिना किसी विभागीय जाँच संस्थित किये श्री गर्ग की निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि मान्य की जाकर प्रकरण को इसी स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 280 कि.ग्रा. जब्त किये उड़द बीज की नमूना जांच रिपोर्ट एवं कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। संचालनालय को प्राप्त शिकायत की जाँच संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ग्वालियर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। कार्यवाही प्रचलित होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस कार्यवाही से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (ग) श्री नरेश कुमार शाक्य, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्डश्योपुर को कार्य सुविधा की दृष्टि से उप संचालक कृषि जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक/स्था/2014-15/2187-88 श्योपुर दिनांक 16.06.2014 के द्वारा स्थानीय जिला कार्यालय उप संचालक कृषि जिला श्योपुर में कार्यरत है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है। संचालनालय को प्राप्त शिकायत की जाँच संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग ग्वालियर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। कार्यवाही प्रचलित होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। कार्यवाही से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
विभागीय जांच के संबंध में
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
130. ( क्र. 2164 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मार्च, 2023 में जनपद पंचायत अटेर द्वारा साढ़े तीन करोड़ की राशि के मनरेगा मद से किये भुगतान में कमीशनखोरी व वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा तीन सदस्यीय दल गठित कर जाँच में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटेर सहित प्रभारी सहायक लेखाधिकारी को दोषी पाया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के नाम एवं पदनाम क्या है? (ख) क्या शिकायत जाँच में दोषी पाये जाने पर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटेर के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है? यदि हाँ, तो निष्पक्ष विभागीय जाँच सम्पन्न हो इस दृष्टि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अटेर से क्यों नहीं हटाया गया? (ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अटेर से कब तक हटाया जायेगा ताकि विभागीय जाँच प्रभावित न कर सके समय-सीमा बताएं। (घ) क्या आर्थिक अनियमितता संबंधी इस गंभीर प्रकरण में शासन द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा गठित जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को प्रेषित किया गया, जिस पर आयुक्त महोदय द्वारा श्री राजधर पटेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है तथा श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्र. सहायक लेखाधिकारी मनरेगा (सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत अटेर) को निलंबित किया गया था। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। स्थानांतरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) विभागीय जाँच संस्थित है।
निजी महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना
[उच्च शिक्षा]
131. ( क्र. 2165 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या श्यामपुर, जिला सीहोर में संचालित अल्फा इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, अल्फा बी.एड. कॉलेज, अल्फा कॉलेज (सामान्य पाठ्यक्रम) कब से संचालित हो रहे है? उक्त कॉलेजों का संचालन करने वाली समिति का नाम, आय-व्यय एवं स्टाफ सहायक प्राध्यापक, डायरेक्टर और प्राचार्य के नाम सहित पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये? (ख) उपरोक्त संचालित निजी कॉलेजों में शैक्षणिक स्टाफ सहायक प्राध्यापक, डायरेक्टर और प्राचार्य नियुक्त करने के क्या मापदंड है? मापदंड सहित उक्त स्टाफ के उपस्थिति पत्रक, वेतन पत्रक, बैंक खाते में डाली गई वेतन राशि, कैश बुक सहित विगत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध कराये। (ग) क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त उपरोक्त कॉलेजों में चयनित शिक्षकों द्वारा साक्षात्कार के समय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं जिसके आधार पर महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराये। (घ) क्या उपरोक्त निजी कॉलेजों के भवन एवं उससे संबंधित फर्नीचर पृथक-पृथक व उक्त कॉलेज भवनों का शासन एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया तथा क्या विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की निरन्तरता प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो उपरोक्त संपूर्ण जानकारी वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करायी जाये।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) अल्फा बी.एड. कॉलेज सत्र 2016-17 से तथा अल्फा कॉलेज (सामान्य पाठ्यक्रम) सत्र 2013-14 से संचालित है। उक्त कॉलेजों का संचालन करने वाली समिति का नाम भोपाल इन्टेलेक्चुएल प्रोग्रेसिव एजूकेशनल सोसाइटी है। आय-व्यय एवं स्टाफ, सहायक प्राध्यापक, डायरेक्टर और प्राचार्य के नाम सहित पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) निजी कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्य की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के परिनियम-28 में वर्णित प्रावधानानुसार की जाती है, परिनियम की प्रति तथा शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) जी, हाँ। शपथ पत्र/नियुक्ति पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (घ) कॉलेजों का निरीक्षण (भवन एवं उससे संबंधित फर्नीचर इत्यादि) बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाकर सम्बद्धता की निरन्तरता प्रदान की गई है। सम्बद्धता की निरन्तरता की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है।
तालाबों के निर्माण का कार्य
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
132. ( क्र. 2181 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मैहर विकासखण्ड में क्या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सतना/मैहर द्वारा वर्ष 2018 से अब तक तालाबों का निर्माण क्या कराया गया है? यदि हाँ, तो तालाबों के नामवार, ग्रामवार, स्थलवार, लागतवार एवं वर्तमान में भौतिक स्थिति की जानकारीवार, वर्षवार, पृथक-पृथक तालाब की जानकारी एक निर्धारित प्रारूप उपलब्ध करायी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबंधित सभी तालाबों के निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर निर्माणकर्ता एजेंसियों को भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस तालाब में कितनी राशि का भुगतान किस-किस तरह किया गया है। विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये? यदि नहीं, तो क्या तालाबों के निर्माण कार्य पूर्ण होना शेष है। जानकारी दी जावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मैहर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कराया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
133. ( क्र. 2182 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर स्थापित केवल एक जनपद पंचायत मैहर के रहवासी सर्वाधिक आबादी होने से जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होने तथा कृषि उत्पादन में अग्रणी होने से उनकी कृषि में उन्नत उत्पादन हो और किसान कृषि व्यवसाय में उन्नत उत्पादन कर अव्वल हो सके के सहयोग की दृष्टि से क्या शासन द्वारा मैहर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की योजना बनाई गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में यदि हाँ, तो यह योजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों विस्तृत जानकारी दी जावें और यह स्पष्ट किया जावें कि क्या निकट भविष्य में मैहर में क्या कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-अटारी जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मैहर जिले का राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) प्राप्त होने के बाद, नये कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के पास, सूचीबद्ध करने हेतु भेजा जावेगा। भारत सरकार की अनुमति एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। (ख) स्वीकृति की कार्यवाही भारत सरकार स्तर से होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार।
छात्रों के साथ भेदभाव
[उच्च शिक्षा]
134. ( क्र. 2188 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के आदेश/पत्र क्रमांक 1085/परीक्षा/2024 द्वारा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन वर्ष 2023-24 हेतु अंतिम दिनांक को बढ़ाते हुए संशोधित आदेश जारी किया गया है जिससे केवल विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग में अध्यनरत विद्यार्थियों को ही लाभ मिलेगा या फिर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा? स्पष्ट करें एवं आदेश की कॉपी उपलब्ध करावें। (ख) इस आदेश द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग के ही विद्यार्थियों को इसका लाभ क्यों दिया गया जबकि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों को यह छूट नहीं मिल पाई है, उचित कारण देवें। (ग) क्या विभाग छूट में बराबर अधिकार देते हुए दिनांक 1 जून 2024 से 10 जून 2024 के बीच जिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन जमा किए हैं उन्हें विलंब शुल्क माफ करते हुए वापस की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो उचित कारण देवें। (घ) इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया जो उनके मौलिक अधिकार का हनन है तो क्या विभाग उक्त अनियमितता पर कार्यवाही करते हुए संबंधित दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्रवाई करेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। चूंकि शैक्षणिक विभाग में सीबीसीएस पद्धति लागू है। इनकी परीक्षाएं अलग होती हैं एवं प्रश्न पत्र भी अलग होते हैं। जिसके कारण शैक्षणिक विभागों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने की अधिसूचना संबद्ध महाविद्यालयों के लिए पृथक से जारी की जाती है। अधिसूचनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संशोधित अधिसूचना केवल शैक्षणिक विभागों हेतु जारी की गई है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) और (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आयुष औषधालयों का संचालन
[आयुष]
135. ( क्र. 2189 ) डॉ. अभिलाष पाण्डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर क्षेत्र अंतर्गत कितने आयुष औषधालय स्वीकृत हैं इनमें से कितने औषधालय वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हैं? सूची देवें। (ख) उक्त क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या अन्य औषधालय खोले जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कब तक क्षेत्र में नवीन औषधालय खोला जा सकेगा?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर क्षेत्र अंतर्गत 2 संस्थाएं आयुष विंग एवं शासकीय होम्योपैथी औषधालय संचालित है। इनका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। (ख) नवीन औषधालय खोले जाने संबंधी कोई योजना संचालित न होने से औषधालय खोला जाना संभव नहीं।
आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा
[आयुष]
136. ( क्र. 2192 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रशासन द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में किसी आयुष चिकित्सालय को मॉडल चिकित्सालय के रूप में विकसित किए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करावें यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में योजना निर्मित की जावेगी? हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) (1) औषधालयों में नियमित ओ.पी.डी. एवं चिकित्सालयों में ओ.पी.डी./आई.पी.डी. पंचकर्म एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है। (2) आयुष क्योर ऐप के माध्यम से घर बैठे रोगियों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है। (3) विकासखंड स्तर पर मेगा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। (4) आयुष आरोग्य मंदिर (आयुष) में प्रतिदिन योगाभ्यास के साथ-साथ 12 प्रकार की विशिष्ट चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही हैं। (5) ''आयुष आपके द्वार'' योजनांतर्गत आमजन की सुविधा के लिये घर-घर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया जा रहा है। (6) आयुष चिकित्सा संस्थाओं को गूगल मेप पर जोड़ा गया है। (ख) जी नहीं। गोटेगाँव विधानसभा में कोई आयुष चिकित्सालय संचालित न होने से योजना निर्मित नहीं की जा रही है।
गोटेगांव में रिक्त पदों की पूर्ति
[सहकारिता]
137. ( क्र. 2193 ) श्री महेन्द्र नागेश : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में सहकारिता विभाग में कितने पद रिक्त है? (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) वर्तमान में किस माध्यम से कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है? जानकारी उपलब्ध कराये?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) सहकारिता विभाग जिला स्तर केडर निर्धारित होने से, गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में सहकारिता विभाग का कोई पद स्वीकृत नहीं हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता नरसिंहपुर में पदस्थ सहकारी निरीक्षक से अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोटेगाँव का काम कराया जा रहा है।
हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
138. ( क्र. 2196 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांची विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा कितने हितग्राहियों को बीज प्रदाय किया गया है? वित्तीय वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ख) कृषि विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हैं एवं इनमें शासन द्वारा कितना अनुदान कृषकों को दिया जाता है? प्रत्येक योजना की जानकारी वर्षवार देवें? (ग) सांची विधानसभा में कृषि विभाग द्वारा किन-किन किसानों को किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदाय की गई, कार्यवार, राशिवार जानकारी देवें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है।
रोजगार मेले की जानकारी
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]
139. ( क्र. 2197 ) डॉ. प्रभुराम चौधरी : क्या राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र सांची में किन-किन स्थानों पर किस-किस तारीख को किस-किस विभाग द्वारा रोजगार मेले लगाये गये? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रत्येक रोजगार मेले में अलग-अलग, कितने-कितने बेरोजगारों ने पंजीयन कराया? युवक एवं युवतियों की संख्या बतायें। (ग) रोजगार मेले में कितने कितने बेरोजगार युवक-युवतियों को कौन-कौन से कार्यों में रोजगार मिला? नामवार, पतावार जानकारी देवें। (घ) विगत 3 वर्षों में उक्त आयोजित रोजगार मेलों में कितनी-कितनी राशि का व्यय हुआ? मेलेवार जानकारी देवें।
राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्नावधि में आयोजित रोजगार मेलों का विवरण निम्नानुसार है:-
वर्ष 2022-23 |
|||
क्र. |
दिनांक |
स्थान |
विभाग |
1. |
04.11.2022 |
वन परिसर, रायसेन |
जिला रोजगार कार्यालय, रायसेन |
वर्ष 2023-24 |
|||
1. |
11.09.2023 |
जिला रोजगार कार्यालय, रायसेन |
जिला रोजगार कार्यालय, रायसेन |
2. |
14.01.2024 |
||
वर्ष 2024-25 |
|||
1. |
15.06.2024 |
जिला रोज़गार कार्यालय, रायसेन |
जिला रोजगार कार्यालय, रायसेन |
ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निम्नानुसार है:-
दिनांक |
युवक |
युवतियां |
कुल पंजीयन |
04.11.2022 |
160 |
44 |
204 |
11.09.2023 |
171 |
27 |
198 |
14.01.2024 |
169 |
21 |
190 |
15.06.2024 |
98 |
14 |
112 |
ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निम्नानुसार है:-
वर्ष 2022-23 |
||
क्र. |
रोजगार मेला दिनांक |
व्यय की गई राशि (राशि रूपये में) |
1. |
04.11.2022 |
8610 |
वर्ष 2023-24 |
||
1. |
11.09.2023 |
14500 |
2. |
14.01.2024 |
10800 |
वर्ष 2024-25 |
||
1. |
15.06.2024 |
9750 |
आयुर्वेद फार्मेसी की जानकारी
[आयुष]
140. ( क्र. 2205 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग अन्तर्गत कितनी आयुर्वेद फार्मेसी कहां-कहां संचालित है? इनमें कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने लोकसेवक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत संचालित आयुर्वेद फार्मेसियों द्वारा वर्ष 2023-24 अन्तर्गत कितनी औषधियों का निर्माण किया गया? क्या माल खरीदने पर कितनी राशि व्यय हुई एवं औषधी विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई विवरण दें।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) विभाग अंतर्गत एक आयुर्वेद फार्मेसी ग्वालियर में संचालित है। संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2023-2024 अंतर्गत कुल 56 आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कच्ची औषधि सामग्री क्रय पर राशि रूपये 13321530 व्यय हुई है। औषधियां निःशुल्क प्रदाय की जाती है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित यूनानी महाविद्यालय की जानकारी
[आयुष]
141. ( क्र. 2206 ) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने यूनानी महाविद्यालय संचालित है? इन महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने स्थान आरक्षित है? आरक्षित वर्ग के स्थानों के विरूद्ध कितने प्रवेश हुए है? महाविद्यालयवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। /span>(ख) क्या आरक्षित वर्ग के छात्रों द्वारा प्रवेश नहीं लेने से स्थान रिक्त रहने के बावजूद यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में क्या शिक्षा का माध्यम हिन्दी एवं उर्दू दोनों भाषा रहेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित समस्या के समाधान हेतु शासन की क्या योजना है?
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) म.प्र. में 04 यूनानी महाविद्यालय संचालित है। जिनमें 01 शासकीय एवं 03 निजी महाविद्यालय हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार की कंडिका 04 के (सी) के अनुसार अभ्यर्थी जो 10 वीं कक्षा व 12वीं कक्षा में एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी एक विषय में उत्तीर्ण न हो तो उसे प्रथम व्यवसायिक बी.यू.एम.एस. के दौरान अरबी तथा मन्तिक व फलसिफा (लॉजिक एण्ड फिलॉसफी) के साथ उर्दू भाषा का अध्ययन करना होगा। /span>(ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की कमी
[उच्च शिक्षा]
142. ( क्र. 2211 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपालों की कमी है? (ख) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी संख्या में प्राध्यापकों/ सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपालों की कमी है? /span>(ग) वर्तमान में उक्त कमी पूर्ति करने के लिए प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण किये प्राध्यापकों/ सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपालों की सेवाएं वापस ली जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उपरोक्त रिक्त पदों की नवीन भर्ती के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास कर रहा है? बताएं।
उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। किंतु रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन कार्य हेतु अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। (ख) विभाग में प्राध्यापकों के 464 पद, सहायक प्राध्यापकों के 6381 पद एवं ग्रंथपाल के 295 पद रिक्त हैं। (ग) प्राध्यापकों/सहायक-प्राध्यापकों/ ग्रंथपालों का शैक्षणिक कार्य निष्पादन एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण किया जाता है। संशोधित भर्ती नियम, 2015 अनुसार समस्त शैक्षणिक पदों का मात्र 05 प्रतिशत तक अन्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा जाने हेतु प्रावधान है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सहायक प्राध्यापक के कुल 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पद एवं क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, इंदौर के माध्यम से विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध एक ही परिवार के सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन
[सहकारिता]
143. ( क्र. 2212 ) श्री उमंग सिंघार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1606, उत्तर दिनांक 23.12.22 एवं प्रश्न क्रमांक 1140, उत्तर दिनांक 20.03.23 के संदर्भ में भोपाल की गृह निर्माण सहकारी समितियों में एक ही परिवार के दो सदस्यों को झूठे शपथ के आधार दो भूखण्ड आंवटित किये जाने के संबंध में जांच किस-किस अधिकारी को सौंपी गई थी? (ख) क्या जांच पूर्ण कर की गई है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है? यदि जांच पूर्ण कर ली गई है तो जांच निष्कर्ष के आधार पर नियम विरूद्ध भूखण्ड प्राप्त करने एवं झूठे शपथ प्रस्तुत पर क्या अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने के साथ ही आंवटित भूखण्ड की रजिस्ट्री निरस्त करायी है या नहीं? (ग) उक्त भूखण्डों का साइज क्या है एवं वर्तमान में उनका बाजार मूल्य कितना-कितना है?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) प्रश्न क्र. 1606, दिनांक 23.12.2022 में दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के संबंध में कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल में पदस्थ श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को अधिकृत किया गया था एवं प्रश्न क्रमांक 1140, उत्तर दिनांक 20.03.2023 में एक ही परिवार के 02 सदस्यों को झूठे शपथ पत्र के आधार पर भूखण्ड आवंटन के तथ्य न होने से इस बिंदु की जांच हेतु किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। (ख) जी हाँ। भूखण्ड निरस्त करने हेतु जिला न्यायालय भोपाल में प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए/815/2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक /span>19-07-2024 नियत की गई है, झूठा शपथ पत्र दिये जाने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया है। (ग) 2100 वर्गफीट, वर्तमान कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार भूखण्ड का मूल्य 18000/- प्रति वर्गमीटर।
पंचायत सचिवों एवं उपयंत्रियों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
144. ( क्र. 2234 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत जैतहरी एवं अनूपपुर जनपद पंचायत अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 मई 2024 तक विभिन्न निर्माण कार्य, शासकीय योजना व शासन के हितग्राही मूलक स्वीकृत राशि में किन-किन ग्राम पंचायतों में किन-किन ग्राम पंचायत सचिवों पर जांच उपरांत राशि में खयानत, अनियमितता व भ्रष्ट आचरण के कारण वसूली की कार्यवाही की गई है? प्रत्येक का पूर्ण विवरण, जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराते हुए उत्तर दिनांक तक वसूली गई राशि तथा शेष बकाया राशि का पूर्ण विवरण दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए देवें? (ख) क्या वसूली कार्यवाही में लापरवाही के कारण लंबित राशि वसूली में जानबूझ कर प्रश्रय दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? (ग) क्या पंचायत सचिव/उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो प्रत्येक स्थगन की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताए कि स्थगन न हटाने शासन का पक्ष रखने विभाग उच्च न्यायालय में क्या-क्या पहल कब-कब किया है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत जैतहरी एवं अनूपपुर में दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 मई 2024 तक विभिन्न निर्माण कार्य शासकीय योजना व शासन के हितग्राही मूलक निर्माण कार्यों पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत सचिवों पर ग्राम पंचायत क्योंटार, दुधमनिया, गौरेला, धनगंवा पूर्वी, शिवनी, खम्हरिया, चोलना एवं जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत सचिवों पर ग्राम पंचायत दैखल, भाद, मलगा, धुरवासिन, छोहरी, लतार, खोडरी नं 01, तितरीपोंडी, जमुनिहा बेलियाबडी, बनगंवा, बदरा के ग्राम पंचायत सचिवों पर जांच उपरांत राशि में खयानत, अनियमितता के कारण म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम-स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् राशि वसूली की कार्यवाही की गयी। कुल वसूली राशि रू. 2,12,81,870/- से राशि रू. 20,27,567/- वसूल की गयी है। शेष राशि रू.1,92,54,303/- वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। नोटिस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-/span>ब/span> अनुसार है। (ख) वसूली प्रकरणों पर सतत् रूप से कार्यवाही की गयी है एवं की जा रही है। वसूली प्रकरणों पर जानबूझ कर प्रश्रय देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) जी हाँ ग्राम पंचायत सचिव/उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-/span>स/span> अनुसार है। मान. न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगनों पर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा स्थगन को हटाने एवं शासन के तरफ से पक्ष रखने हेतु मान. उच्च न्यायालय के समक्ष WP 16749/2020-01.09.23, WP 21127/2019 -20.11.19, WP 17213/2020-28.04.23 एवं WP 12104/2020-12.08.21 को स्थगन समाप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है।
वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक की जांच
[सहकारिता]
145. ( क्र. 2235 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला भोपाल में कितने वर्षों से एक ही कक्ष, जिले में पदस्थ हैं? शासन के नियमानुसार यदि अधिक समयावधि से एक ही कक्ष व जिले में पदस्थ हैं, उससे संबंधित नियम की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी? (ख) यदि शासन के नियमानुसार अधिक समय से एक ही कक्ष व जिले में पदस्थ हैं तो क्या इनका स्थानांतरण जिले से बाहर किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) अनेक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में इनके भ्रष्टाचार के संबंध में समाचार प्रकाशित किये गये हैं, उन पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई? उससे संबंधित जानकारी से अवगत कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) सहकारिता विभाग में जिला कार्यालय में पदस्थापना दिनांक से जानकारी उपलब्ध कराने की दिनांक तक कुल कितनी सहकारी संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव उपायुक्त, सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा कुल कितनी सहकारी संस्थाओं का पंजीयन इनके कार्यकाल में सम्पन्न हुआ है? इनके कार्यकाल में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की सूची, अध्यक्ष का नाम, मोबाईल नंबर व पते से संबंधित सूची उपलब्ध कराई जावेगी?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 24.06.2021 की कण्डिका 18 के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जावें। समय-सीमा बंधन नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) राज्य शासन की स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ग) समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जिला कार्यालय भोपाल के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में समाचार प्रकाशित होने की कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सहकारिता विभाग के जिला कार्यालय भोपाल में पंजीयन कक्ष प्रभारी की पदस्थापना दिनांक 01-12-2021 से जानकारी उपलब्ध कराने के दिनांक तक कुल 340 सहकारी संस्थाओं के पंजीयन प्रस्ताव उपायुक्त, सहकारिता जिला भोपाल के आई.सी.एम.आई.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त हुए। कुल 313 संस्थाएं पंजीकृत की गई। पंजीकृत संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।
ई-मण्डी परियोजना में अनियमितता
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
146. ( क्र. 2258 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रदेश की चुनिन्दा मंडियों में ई-मण्डी परियोजना लागू की गई है? यदि हाँ, तो इन मंडियों के नाम, मंडी की श्रेणी एवं परियोजना लागू करने का दिनांक एवं तत्संबंधी जारी आदेश, परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावे। (ख) प्रश्नांश (क) की मंडियों में परियोजना के संचालन हेतु कौन-कौन सी सामग्री मंडियों द्वारा खरीदी की गई है? मंडीवार सामग्री की खरीदी लागत, दिनांक, प्रदाता एजेंसी की जानकारी सहित विवरण दें। (ग) क्या इन सामग्रियों में थर्मल प्रिन्टर एवं ई.डी.सी. मशीन पे.टी.एम. कंपनी से क्रय करने की बाध्यता थी? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कंपनी विशेष को किस प्रक्रिया के तहत मण्डी बोर्ड द्वारा चयनित किया गया? पे.टी.एम. कंपनी में ही ई-मण्डी साफ्टवेयर इन्स्टालेशन की सुविधा दी गई, अन्य कंपनियों की ई.डी.सी. मशीन में क्यों नहीं? (ङ) प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कौन दोषी है? क्या दोषिता का निर्धारण कर संबंधितों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आदेश की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। /span>(घ) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित- 2022) अंतर्गत खरीदी की प्रक्रिया मण्डी समितियों द्वारा संपादित की गई। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है। ड.) प्रश्नांश (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
रिक्त पदों की पूर्ति व अनुकम्पा नियुक्ति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
147. ( क्र. 2259 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विकासखण्डवार पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों के कितने पद किन पंचायतों में रिक्त हैं? इनकी पूर्ति हेतु क्या नियम निर्देश व योजना है? विवरण दें। (ख) पंचायत सचिव की सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु क्या नियम-निर्देश हैं? प्रश्नांश (क) उल्लेखित जिलों में ऐसे अनुकम्पा नियुक्ति के कितने व कौन-कौन से प्रकरण लंबित हैं? इनके निराकरण कर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने की क्या योजना है? (ग) प्रश्नांश (क) उल्लेखित जिला रायसेन की जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिवों के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त हो रहे नियमित पदों की पूर्ति हेतु क्या योजना है?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रायसेन जिले में विकासखण्डवार पंचायत सचिवों के 105 एवं ग्राम रोजगार सहायकों के 90 पद रिक्त हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। रायसेन जिले में अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) पंचायत सचिवों की भर्ती मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
विभागीय योजनाओं में प्राप्त राशि का उपयोग
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
148. ( क्र. 2261 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिला अंतर्गत शासकीय प्रक्षेत्र भैंसवाही एवं अजयगढ़ को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि किन मदों में प्राप्त हुई एवं इन राशि का उपयोग कहां-कहां किया गया। (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए अजयगढ़ एवं भैंसवाही प्रक्षेत्र को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई, तालाब निर्माण के लिए RKVY योजना से प्राप्त राशि का उपयोग किसके द्वारा किस प्रयोजन हेतु किया गया, तकनीकी स्वीकृति सहित जानकारी दें। (ग) गुनौर विधानसभा में बलराम तालाब योजना कब प्रारंभ हुई एवं इसमें वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई व इस राशि से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया। किसानवार, वर्षवार जानकारी दें। (घ) फसल बीमा वितरण कार्यक्रम सतना में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं इसका उपयोग कहां-कहां किया गया जानकारी दें। (ड.) मिनट मिशन एवं आत्मा परियोजना के अंतर्गत राज्य के अंदर एवं बाहर कृषक भ्रमण कार्यशाला एवं किसान मेला आयोजन में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं इसका उपयोग कहां-कहां किया गया? किसानों की सूची के साथ जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) पन्ना जिला अंतर्गत शासकीय प्रक्षेत्र भैंसवाही एवं अजयगढ़ को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मदवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए अजयगढ़ राशि रूपये 35.00 लाख एवं भैंसवाही के लिए राशि रूपये 40.00 लाख कुल राशि रूपये 75.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा प्रक्षेत्र अजयगढ़ के तालाब निर्माण में राशि रूपये 34.93415 लाख एवं प्रक्षेत्र भैंसवाही के तालाब निर्माण में राशि रूपये 38.20900 लाख का किया गया। कुल राशि रूपये 73.14315 लाख का उपयोग किया गया। तकनीकी स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) गुनौर विधानसभा में बलराम तालाब योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ हुई है। वर्षवार प्राप्त राशि एवं लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4-1 अनुसार है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4-2 अनुसार है एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4-3 अनुसार है। (ड.) मिलेट मिशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। आत्मा परियोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है।
मनरेगा के गैर अनुमत्य कार्यों का लंबित भुगतान
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
149. ( क्र. 2262 ) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र गुनौर में मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कौन-कौन से गैर अनुमत कार्य स्वीकृत हुये है? इन कार्यों की सूची तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य प्रारंभ का दिनांक आदि समस्त विवरण सहित जानकारी दें। (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों के लिए जनपद पंचायत गुनौर में पदस्थ तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री व्ही.के. रिछारिया को इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के आरोप में निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो कालांतर में इन्हें किस आधार पर बहाल कर दिया गया। साथ ही यह भी बताये कि इनके नीचे स्तर अर्थात उपयंत्रियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया कारण सहित बताये। यदि हाँ, तो किस उपयंत्री के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों में से अधिकांश निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया है लेकिन अभी भी कुछ कार्यों का भुगतान नहीं किया गया? किन निर्माण कार्यों पर कितनी राशि का भुगतान प्रश्न दिनांक तक कर दिया गया है तथा कितने निर्माण कार्यों का भुगतान शेष है और क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार क्या शेष कार्यों पर भी लंबित भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, हाँ, तो कब तक? यदि तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। आयुक्त सागर संभाग जिला सागर के आदेश क्रमांक 1316, दिनांक 07.06.2021 के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों और कोविड-19 के संक्रमण काल में कार्य करने हेतु अधिकारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये निलंबन से बहाल किया जाकर जिला छतरपुर में पदस्थ किया गया। आयुक्त सागर संभाग दवारा उपयंत्रियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये एवं कार्य स्वीकृति का अधिकार उपयंत्री को न होने के कारण भविष्य के लिये सचेत कर प्रकरण से मुक्त किया है। (ग) जी हाँ। प्रकरण जिला पंचायत के संज्ञान में आने के पूर्व राशि रु. 41.67 लाख का भुगतान किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गैर अनुमत कार्य का भुगतान करने के कारण कार्य एजेंसी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलन में है। प्रकरण में कलेक्टर जिला पन्ना दवारा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की सेवा समाप्त की गई। (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य गैर अनुमत होने के कारण भुगतान किया जाना संभव नहीं है।
हितग्राहियों का पैसा गलत तरीके से बांटना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
150. ( क्र. 2294 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आत्मा समिति जिला गुना में वर्ष 2023-24 के लिये केन्द्र के कौन-कौन सी योजनाओं के तहत कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त राशि को किन बैंक खातों में रखा गया? कब-कब, कहां-कहां कितनी राशि का उपयोग किया गया है? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा उपयोगिता प्रमाण की प्रति सहित बतायें। कार्य/राशि की अद्यतन स्थिति क्या? कितनी राशि केन्द्र को वापस की गई? /span>(ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ी जातियों के हितग्राहियों के लिये किया जाना था? हितग्राहियों का चयन कैसे और किस आधार पर किया गया? किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि किस हितग्राही को बांटी गई? जिले को समिति हेतु बैंक का खाता क्रमांक, खाते का प्रकार, कितने हितग्राही को कितनी राशि किस-किस कार्य पर कब-कब जारी की गई, हितग्राही की संख्या बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही विभाग ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के किन-किन विभागों के साथ संयुक्त रूप से की? पत्र व्यवहार आदेश निर्देश नियमों की प्रति कार्यालयीन नोटशीटों की प्रति सहित बतायें। इस कार्य के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों की प्रति सहित कृत कार्यवाही मय दस्तावेजों के पृथक-पृथक बतायें। (घ) उपरोक्त कार्यों में किस-किस विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी थे? उनकी संख्या बतायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) आत्मा समिति जिला गुना में वर्ष 2023-24 हेतु केन्द्र से आत्मा योजना अंतर्गत 110.37 लाख राशि प्राप्त हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राप्त राशि आत्मा अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा जिला गुना के बैंक खाता क्रमांक 40558456459 में जमा की गई। आत्मा गतिविधियों में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार राशि व्यय की गई। उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। आत्मा योजना अंतर्गत कार्य/राशि की शत-प्रतिशत पूर्ति की गयी। केन्द्र को कोई भी राशि वापस नहीं की गई है। (ख) जिला गुना में उक्त राशि का उपयोग सामान्य, अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं महिला हितग्राहियों के लिये किया गया है। संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर एवं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर द्वारा हितग्राहियों का चयन आत्मा गाइडलाइन वर्ष 2018 द्वारा किया गया। जिले को समिति हेतु भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट शाखा गुना के खाता क्रमांक 40558456459 से हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जारी की गई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) आत्मा अंतर्गत राज्य स्तर पर अंतर विभागीय कार्य समूह (Inter departmental working group) में कृषि के अतिरिक्त उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्सय पालन, रेशम पालन, कृषि अभियांत्रिकी एवं जिला स्तर पर आत्मा गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से कृषि एवं संबंध विभाग (Allied) के साथ संयुक्त रूप से आत्मा गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। आत्मा गाइडलाइन वर्ष 2018 के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। उपरोक्त के संबंध में आत्मा अंतर्गत को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष का प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। (घ) उपरोक्त कार्यों में आत्मा परियोजना गुना अंतर्गत कुल 09 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे।
ठेका श्रम कानून का उल्लंघन
[श्रम]
151. ( क्र. 2295 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन क्र. 20235/2023 में आदेश दिनांक 18.08.2023 में श्रम विभाग को क्या आदेश पारित किया गया है? न्यायालय के आदेश के परिपालन में विभाग ने कब और क्या कार्यवाही किसके विरूद्ध संपादित की? समस्त दस्तावेजों की प्रति सहित बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियिम 1970 का उल्लंघन का दोषी पाया है? उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध विभाग में क्या कार्यवाही करने अधिकार है? नियमों की प्रति सहित संपूर्ण जानकारी दें। (ग) उपरोक्त के संबंध में विभाग ने किस ठेका श्रम कंपनी एवं शासन के किस विभाग को इसके चिन्हांकित किया है? संबंधितों के विरूद्ध पूरे प्रकरण में किन-किन बिन्दुओं के तहत जांच की गई? किन-किन बिन्दुओं में श्रम कानूनों का पालन एवं किन-किन बिन्दुओं में सीधे तौर पर दोषी पाया? श्रम कानूनों के उल्लंघन से किन-किन श्रम कानूनों में क्या सजा का प्रावधान है? कौन से हितों से श्रमिकों को वंचित रखा गया है? संपूर्ण बिन्दुओं पर पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी दें। (घ) उपरोक्त के संबंध में प्रकरण के संज्ञान में आने से प्रश्न दिनांक तक विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या कार्यवाही किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के सहयोग से संपादित की गई की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, पदीय दायित्व, मोबाईल नं., एक ही स्थान पर कब से पदस्थ है कार्यालयीन अभिलेखों की प्रति/आदेश/निर्देश/नियमों/नोटशीटों की प्रति सहित बताये।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटिशन क्र. 20235/2023 में आदेश दिनांक 18.08.2023 को याचिकाकर्ता 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, भोपाल म.प्र. द्वारा श्रमायुक्त, म.प्र. इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र श्रमायुक्त को 60 दिन की अवधि में निर्णय लेकर स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 एवं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा प्रकरण से संबंधित पक्ष-श्रमिक संघ राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड (JAES) को कार्यालय में आहूत कर दिनांक 09/02/2024 को स्पीकिंग आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश का पालन न करने के संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 18880, दिनांक 19/06/2024 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में सहायक श्रमायुक्त, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 3437-38 दिनांक 21/06/2024 द्वारा संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश एवं जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड (JAES) को ''कारण बताओं सूचना पत्र'' जारी किया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन को प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्राप्त न करने एवं संस्था जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड (JAES) को लायसेंस प्राप्त न करने का दोषी पाया गया है। संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 की धारा 23 एवं 24 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर 1000/-रू. तक का अर्थदण्ड या तीन माह का कारावास अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उपरोक्त के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन एवं जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड को चिन्हांकित किया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा प्रकरण में पारित स्पीकिंग आदेश दिनांक 09/02/2024 अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त नहीं किया जो अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है तथा संस्था जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है, जो अधिनियम की धारा 12 का उल्लंघन है। संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 की धारा 23 एवं 24 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर 1000 रू. तक का अर्थदण्ड या तीन माह का कारावास अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है। (घ) प्रकरण के संज्ञान में आने से प्रश्न दिनांक तक सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल की ओर श्रम आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 2022/500 दिनांक 05/01/2023, 4622/दि.08/02/2023 कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये है। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 18/08/2023 के परिपालन में पक्षकारगण-श्रमिक संघ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड (JAES) को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2994-96 दिनांक 02/02/2024 द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय में आहूत कर दिनांक 09/02/2024 को स्पीकिंग आदेश पारित किया गया। सहायक श्रमायुक्त भोपाल को श्रम आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 26194, दिनांक /span>04/09/2023, 31790/दिनांक 17/10/2023, 35014/दिनांक 30/11/2023, 11705/दिनांक 12/04/2024, 14218/दिनांक 16/05/2024, 16922/दिनांक 24/05/2024 एवं पत्र क्र. 18890/दिनांक 19/06/2024 कार्यवाही हेतु प्रेषित किए गए है। जिस पर सहायक श्रमायुक्त, भोपाल द्वारा प्रेतिवेदन पत्र क्रमांक औ.वि./स.श्र.आ/2023/6773 दिनांक 31/10/2023 एवं पत्र क्र.औ.स./प्रर्व/2024/2821 दिनांक 14/05/2024 कार्यालय को प्रेषित किए गए। श्रमायुक्त कार्यालय के स्पीकिंग आदेश दिनांक 09/02/2024 का पालन न करने के संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 18880 दिनांक 19/06/2024 में दिए गए निर्देशों के परिपालन में सहायक श्रमायुक्त, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 3437-38 दिनांक 21/06/2024 द्वारा संविदा श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश एवं जय अम्बे प्रायवेट लिमिटेड (JAES) को ''कारण बताओ सूचना पत्र'' जारी किया है। उक्त समस्त कार्यवाही से संबंधित पत्रों, आदेश, नोटशीटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उक्त कार्यवाही निम्नलिखित अधिकारियों के सहयोग से संपादित की गई -
क्र. |
नाम |
पदपि दायित्व |
मोबाईल न. |
एक ही स्थान पर कब से पदस्थ है |
1 |
श्री आशीष पालीवाल |
प्रभारी उप श्रमायुक्त |
9826091698 |
सहायक श्रमायुक्त 30/06/2017 से एवं उप श्रमायुक्त 06/03/2024 से निरंतर |
2 |
श्रीमती राखी जोशी |
प्रभारी सहायक श्रमायुक्त |
9826462919 |
श्रम पदाधिकारी दिनांक 01/06/2015 एवं सहायक श्रमायुक्त 06/03/2024 से निरंतर |
3 |
श्री मनोज मण्डलोई |
श्रम निरीक्षक |
7024665873 |
श्रम निरीक्षक दिनांक 04/09/2021 से निरंतर |
नियमानुसार
ग्राम पंचायत
सचिवों को
हटाकर अन्यत्र
पदस्थ किया
जाना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
152. ( क्र. 2298 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.07.2023 जिसमें ग्राम पंचायतों के सचिवों के स्थानांतरण करने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति-निर्देश दिनांक 24.06.2021 की कंडिका-17 के अनुसार सामान्यतः तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा की नीति है? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ऐसे आदेश की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि पदस्थ रहने की अवधि अगर तीन वर्ष है तो स्थानांतरण नीति में 10% की सीमा निर्धारित होने से क्या ऐसे टीकमगढ़ जिले के पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जा सकते हैं जो तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं? कृपया जिले की सम्पूर्ण जानकारी सूची सहित प्रदाय करें कि वह किस समयावधि से वर्तमान में उपरोक्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायतों में वर्षों से पदस्थ सभी पंचायत सचिवों की जानकारी प्रदाय करें कि वह वहां कब से पदस्थ हैं? कृपया उनके नाम, पद एवं पदस्थी दिनांक समयावधि एवं पंचायत एवं जनपदवार सूची प्रदाय करें। इनमें किस-किस की शिकायतें ग्रामीणों एवं अधिकारियों द्वारा की गई थी, जो आज भी लंबित हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर यह भी बताएं कि जिले में वर्तमान में कहां-कहां ग्राम पंचायतों में सचिव का पद कब से और क्यों रिक्त है? इन रिक्त पदों को भरा तो कब तक? निश्चित समय सहित बताएं कि समयावधि से अधिक समय से पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों को कब तक हटाकर अन्यत्र पदस्थ किया जावेगा।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2023 की जारी स्थानान्तरण नीति में निर्धारित 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत 32 सचिवों के स्थानान्तरण किये गये थे। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध होने से ग्राम पंचायत सचिव का स्थानान्तरण नहीं किया गया। टीकमगढ़ जिला अन्तर्गत जनपद पंचायतों से प्राप्त ग्राम पंचायत सचिवों की पदस्थी संबंधी सूची/जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) टीकमगढ़ जिले में रिक्त पंचायत सचिव के पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट/span>स अनुसार है। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रभावशील है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। समयावधि से अधिक समय से पदस्थ ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण की कार्यवाही नीति निर्देशों के तहत की जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मण्डी बोर्ड द्वारा टीकमगढ़ जिले में विकास राशि भेजी जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
153. ( क्र. 2299 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ पूर्ण कृषि उपज मण्डी है? यह कब-कब खोली गई थी? कृपया ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि इन पूर्ण मण्डियों के निर्माण में विभाग ने कितनी-कितनी राशि व्यय की थी? इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अन्य के पद सृजित है? इनमें कौन-कौन कब से वर्तमान में पदस्थ है एवं किस-किस के क्यों पद प्रश्न दिनांक तक रिक्त है? विभाग इन रिक्त पदों को भरेगा तो कब तक निश्चित समय अवधि सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि इन मण्डियों से वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार शासन को मण्डी निधि के रूप में कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि विभाग ने इसी समयावधि में जिले से कौन-कौन से विकास कार्य कराने प्रस्ताव कितनी-कितनी लागत के कब-कब भेजे थे और वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग ने वर्षवार कितनी-कितनी राशि विकास कार्य कराने हेतु जिले में भेजी है? कृपया कार्यवार सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि पात्रता के आधार पर मण्डी बोर्ड द्वारा जिले में राशि भेजे जाने के क्या-क्या नियम है? ऐसे नियमों/आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर निश्चित समय-सीमा सहित यह भी बताएं कि जिले में शेष राशि पात्रता की कब तक टीकमगढ़ जिले में भेज दी जावेगी।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) टीकमगढ़ जिले अंतर्गत स्थापित कृषि उपज मण्डी समितियों की जानकारी एवं मण्डी खोले/प्रारंभ किये जाने अधिसूचना की प्रतियां जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इन मंडियों में कराये गये निर्माण कार्यों तथा लागत व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मंडियों में सृजित/रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है तथा पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही सतत् स्वरूप की होने से निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है। (ग) टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत मंडियों के प्रस्तावित विकास कार्यों तथा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक राशि इत्यादि की जानकारी उत्तरांश (क) के संलग्न जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, मंडी बोर्ड द्वारा जिले में सीधे राशि भेजे जाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। कार्यों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर मंडी बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। अत: शेष प्रश्न निर्मित नहीं होता है।
गांव उमरी में गौशाला का निर्माण
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
154. ( क्र. 2304 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के जनपद पंचायत कुक्षी के ग्राम उमरी में गौशाला निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत यदि हाँ, तो भौतिक सत्यापन किसके द्वारा करवाया गया व निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के टीप की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (ग) उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया और कितनी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है व इसकी लागत क्या है जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या उक्त गौशाला निर्माण कार्य की पूरी राशि जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्या गौशाला निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शासन इसकी जांच करवाएगा यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्या कारण है और संबंधितों पर क्या कार्यवाही की जाएगी बताने का कष्ट करें।
पंचायत
मंत्री ( श्री
प्रहलाद सिंह
पटैल ) : (क) जी
नहीं। (ख) वर्तमान
में कार्य
प्रगतिरत है
जिसका कार्यपालन
यंत्री, अनुविभागीय
अधिकारी, ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा एवं
उपयंत्री
दवारा
निरीक्षण एवं
भौतिक
सत्यापन किया
जा रहा है।
भौतिक
सत्यापन
रिपोर्ट संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग) उक्त
निर्माण
कार्य नरेगा
योजनांतर्गत
ग्रामीण
यांत्रिकी
सेवा दवारा
कार्य माह मई 2021 को
प्रारंभ किया
गया। वर्तमान
में कार्य
प्रगतिरत है।
मनरेगा मांग
आधारित है, अतः
समय-सीमा
बताया जाना संभव
नहीं। कार्य
की स्वीकृति
की राशि 37.85 लाख
रूपये है। (घ) जी, नहीं।
शेष प्रश्न
उद्भूत नहीं
होता है।
परिशिष्ट
- "बावन"
संविदाकारों को किए गए भुगतान की जानकारी
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]
155. ( क्र. 2312 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य किन-किन संविदाकारों से किन शर्तों पर कार्यादेश जारी कर कराये गये का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों हेतु संविदाकारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन संविदाकारों/फर्मों को किया गया? मंडीवार राशि सहित वर्षवार विस्तृत जानकारी देवें। इन स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण हैं की भी जानकारी पृथक से देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार मंडियों द्वारा कितना टैक्स किन-किन मंडियों से जमा कराया गया? मंडीवार टैक्स की राशि सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के कार्यों हेतु जारी कार्यादेश एवं अनुबंध अनुसार प्रश्नांश (ख) के संविदाकारों द्वारा कार्य नहीं कराये गये भुगतान कार्य से ज्यादा किया गया है एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार टैक्स के रूप में प्राप्त राशि कम वसूली गई तो क्यों? क्या इसके लिये जिम्मेदारों पर कार्यवाही के निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। उक्त कार्य हेतु मण्डी बोर्ड में प्रचलित निविदा अभिलेख, निविदा विज्ञप्ति की शर्तों के तहत कार्यादेश जारी किये गये है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के कार्यों हेतु जारी कार्यादेश एवं अनुबंध अनुसार ही संविदाकारों को भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
पोषण आहार की गुणवत्ता
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
156. ( क्र. 2349 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान पोषण आहार में लगने वाले विटामिन मिनिरल किस दर पर किस फर्म से किन शर्तों पर क्रय किया गया, क्या भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में पोषण आहार निर्माण का कार्य किन फर्म द्वारा किया जा रहा है इन संयंत्रों में कार्य कर है कौन-कौन से कर्मचारी पूर्व में पोषण आहार के कार्य कर चुके है इनकी भर्ती के नियम क्या है बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में तैयार पोषण आहार गुणवत्ताहीन एवं मानक स्तर से हटकर वितरित किया जा रहा है इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शहडोल एवं रीवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्नांश दिनांक के दौरान पोषण आहार में लगने वाले विटामिन एवं मिनरल क्रय की दर एवं फर्म की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। जी हाँ, भण्डार क्रय नियम की शर्तों के अनुसार क्रय किया गया है। (ख) शहडोल एवं रीवा जिले में पोषण आहार निर्माण का कार्य माह अगस्त 2020 से महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित-रीवा द्वारा किया जा रहा है। इन संयंत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारी जो पूर्व में पोषण आहार के कार्य कर चुके हैं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 अनुसार है, इनकी भर्ती एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी एम.पी.कॉन के माध्यम से की गई है, मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 09, दिनांक 28.09.2021 में पारित निर्णय के बिन्दु क्र. 03 के परिपालन में संयंत्रों में तत्समय कार्यरत अमला (एम.पी. एग्रो के अमले छोड़कर) यथावत राज्य आजीविका फोरम को सौंपा गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। (ग) जी नहीं, रीवा संयंत्र में तैयार होने वाले पोषण आहार नमूनों का संयंत्र स्तर पर संचालित लैब में प्रतिदिन परीक्षण किया जाता है साथ ही प्रत्येक उत्पादन के बैच पूर्ण होने पर संबंधित परियोजना अधिकारी के द्वारा पोषण आहार रेसिपी के नमूना एकत्रित किये जाते हैं एवं पंचनामा बनाकर तथा प्रत्येक रेसिपी का अंतिम बेच का एक-एक सेम्पल फोर्टिफिकेशन की जाँच हेतु उन्हें NABL प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता के परीक्षण हेतु भेजा जाता है। संयंत्र के प्रारंभ होने से आज दिनांक तक पोषण आहार जाँच में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनियमित व्यय पर जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[सहकारिता]
157. ( क्र. 2350 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिला अन्तर्गत कितनी विपणन समितियां संचालित है? इनके संचालन एवं संधारण बावत क्या शासन के निर्देश है की प्रति देते हुये बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित समितियों के माध्यम से कितने हितग्राहियों को वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान लाभान्वित किया गया की जानकारी नाम, पते सहित देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विपणन समितियों द्वारा कितने सामुदायिक कार्य किये गये की सूची निर्माण कार्यवार देवें, निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है यह भी बतायें?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास कैलाश सारंग ) : (क) शहडोल जिले में 03 एवं रीवा जिले में 10 विपणन समितियां संचालित है, इनका संचालन म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960, नियम 1962 एवं विपणन सहकारी समितियों की उपविधियों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, इस संबंध में शासन के पृथक से निर्देश नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। /span>(ख) उत्तरांश (क) अनुसार संचालित समितियों के माध्यम से हितग्राही मूलक योजना संचालित नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विपणन समितियों द्वारा सामुदायिक एवं निर्माण कार्य नहीं किये गये है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रोटोकॉल
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]
158. ( क्र. 2377 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य, जिला पंचायत कार्यालय पर नियंत्रण, उसकी भूमिका, वेतन भत्ते आदि के संबंध में समस्त नीति नियम निर्देशों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) जिला पंचायत अध्यक्ष को केंद्र एवं राज्य सरकार के किन-किन विभागों में, अर्ध शासकीय विभागों में, शासकीय विभागों में, ज़िला स्तरीय समितियों में, अध्यक्ष, सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में रखा गया है? उन समस्त विभागों एवं समितियों के नाम बतावें एवं इस संबंध में जारी परिपत्र की प्रमाणित छायाप्रति देवें। (ग) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल कितने ज़िला पंचायत अध्यक्ष को शासकीय आवास आवंटित किया है? आवंटित भवन का प्रकार विभाग एवं पता बताएं तथा आवंटन आदेश की प्रति देवें। (घ) बालाघाट जिला पंचायत अध्यक्ष को शासकीय आवास आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी का नाम बताते हुए कब तक नियमानुसार शासकीय आवास आवंटित कर दिया जाएगा? तिथि बताएं?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी एवं आवंटन आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।